मध्यप्रदे श
शासन
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 30]
भोपाल , शुक्रवार, दिनांक 24 जुलाई 2015- श्रावण 2, शक 1937
विषय-सूची
भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश, ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश , (3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प , ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.
भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.
( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.
भाग 3.-
(2 ) सांख्यिकीय सूचनाएं,
भाग
( 3 ) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
4.-(क ) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (ख ) ( 1 ) अध्यादेश, ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3 ) संसद् के अधिनियम,
(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, (2 ) अंतिम नियम.
भाग १
राज्य शासन के आदेश
सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल , दिनांक 3 जुलाई, 2015
क्र. ई- 5-946- आयएएस - लीव -5- एक.-( 1 ) डॉ. श्रीनिवास शर्मा, आयएएस. , उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन , श्रम विभाग को दिनांक 6 से 16 जून 2015 तक, ग्यारह दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.
(2) अवकाश से लौटने पर डॉ. श्रीनिवास शर्मा , को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उप सचिव , मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3) अवकाशकाल में डॉ. श्रीनिवास शर्मा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. श्रीनिवास शर्मा , अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
क्र. ई- 5-962- आयएएस-लीव-5- एक. ( 1 ) श्री प्रियंक मिश्रा, आयएएस. , सहायक कलेक्टर, जिला- टीकमगढ़ को दिनांक 22 से 26 जून 2015 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 20 एवं 21 जून 2015 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
(2) अवकाश से लौटने पर श्री प्रियंक मिश्रा, को अस्थायी , रूप से आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सहायक कलेक्टर, जिला- टीकमगढ़ के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3 ) अवकाशकाल में श्री प्रियंक मिश्रा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री प्रियंक मिश्रा, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
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नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2015.
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मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 जुलाई 2015
क्र. ई-5-915- आयएएस - लीव-5- एक. ( 1 ) सुश्री नेहा मारव्या, आयएएस. , मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, जबलपुर को दिनांक 15 से 19 जून 2015 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.
(2 ) अवकाश से लौटने पर सुश्री नेहा मारव्या को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, जबलपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3 ) अवकाशकाल में सुश्री नेहा मारव्या को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि सुश्री नेहा मारव्या, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.
क्र. ई- 5-916 - आयएएस - लीव- 5 - एक ( 1 ) श्रीमती रूचिका चौहान , आयएएस. , मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, उज्जैन को दिनांक 22 से 24 जून 2015 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 21 जून 2015 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती रूचिका चौहान को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, उज्जैन के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3 ) अवकाशकाल में श्रीमती रूचिका चौहान को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती रूचिका चौहान, अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.
भोपाल, दिनांक 4 जुलाई, 2015
क्र. ई-5-800- आयएएस- लीव - 5- एक. ( 1 ) श्रीमती ( डॉ. ) मधु खरे , आयएएस. , सदस्य, राजस्व मण्डल , मध्यप्रदेश ग्वालियर को दिनांक 22 जून से 10 जुलाई 2015 तक उन्नीस दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 20 , 21 जून एवं 11 , 12 जुलाई 2015 का सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है.
(2 ) अवकाश से लौटने पर श्रीमती ( डॉ. ) मधु खरे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सदस्य, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3 ) अवकाशकाल में श्रीमती ( डॉ. ) मधु खरे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
[ भाग 1 (4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती ( डॉ. ) मधु खरे, अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.
क्र. ई- 5-527 - आयएएस- लीव- 5 - एक. - ( 1 ) श्री प्रवीर कृष्ण, आयएएस. , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , कुटीर एवं ग्रामोद्योग तथा उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग को दिनांक 23 से 30 जुलाई 2015 तक आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
(2 ) श्री प्रवीर कृष्ण की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्रीमती वीरा राणा, भाप्रसे प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , पर्यटन विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री प्रवीर कृष्ण को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, कुटीर एवं ग्रामोद्योग तथा उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(4) श्री प्रवीर कृष्ण द्वारा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , कुटीर एवं ग्रामोद्योग तथा उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती वीरा राणा उक्त प्रभार से मुक्त होंगी.
(5 ) अवकाशकाल में श्री प्रवीर कृष्ण को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री प्रवीर कृष्ण अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
क्र. ई- 5-670- आयएएस- लीव -5 - एक. ( 1 ) श्रीमती अलका उपाध्याय, आयएएस. , मुख्य कार्यपालन अधिकारी , मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण , भोपाल को दिनांक 6 से 10 जुलाई 2015 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 5 जुलाई 2015 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती अलका उपाध्याय , को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न मुख्य कार्यपालन अधिकारी , मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3) अवकाशकाल में श्रीमती अलका उपाध्याय को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती अलका उपाध्याय अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.
क्र. ई- 5-883- आयएएस - लीव- 5 - एक. ( 1 ) श्री अनय द्विवेदी, आयएएस. , मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, टीकमगढ़ को दिनांक 1 से 12 जून 2015 तक बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. ( दिनांक 5 से 12 जून 2015 तक की अवधि 5643
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 जुलाई 2015
भाग 1 ]
एक्स इंडिया अवकाश के रूप स्वीकृत ) उक्त अवकाश साथ दिनांक 31 मई एवं 13, 14 जून 2015 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
(2 ) अवकाश से लौटने पर श्री अनय द्विवेदी को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत , टीकमगढ़ के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3 ) अवकाशकाल में श्री अनय द्विवेदी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है यदि श्री अनय द्विवेदी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
क्र. ई- 5-594- आयएएस- लीव- 5 - एक. ( 1 ) श्री प्रमोद अग्रवाल, आयएएस. , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग को दिनांक 6 से 12 जून 2015 तक, सात दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 13 एवं 14 जून 2015 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
(2) अवकाश से लौटने पर श्री प्रमोद अग्रवाल को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3 ) अवकाशकाल में श्री प्रमोद अग्रवाल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री प्रमोद अग्रवाल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
भोपाल , दिनांक 6 जुलाई 2015
क्र. ई- 5-857- आयएएस- लीव- 5- एक. ( 1 ) सुश्री आईरिन सिंथिया जे. पी . आयएएस. , कलेक्टर, जिला बुरहानपुर को दिनांक 6 से 17 जुलाई 2015 तक, बारह दिन का लघुकृत अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 5 एवं 18, 19 जुलाई 2015 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान कीजाती है.
(2) सुश्री आईरिन सिंथिया जे. पी. की अवकाश अवधि में श्री प्रकाश रेवाल , अपर कलेक्टर, बुरहानपुर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, कलेक्टर, जिला बुरहानपुर का प्रभार सौंपा जाता है.
(3 ) अवकाश से लौटने पर सुश्री आईरिन सिंथिया जे. पी. को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर , जिला बुरहानपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) सुश्री आईरिन सिंथिया जे. पी. द्वारा कलेक्टर, जिला बुरहानपुर का कार्यभार गहण करने पर श्री प्रकाश रेवाल कलेक्टर, जिला बुरहानपुर के प्रभार से मुक्त होंगे .
(5 ) अवकाशकाल में सुश्री आईरिन सिंथिया जे. पी. को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि सुश्री आईरिन सिंथिया जे. पी. अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.
भोपाल, दिनांक 7 जुलाई 2015
क्र. ई- 5-848 - आयएएस- लीव -5 -एक. ( 1 ) श्री लक्ष्मीकांत द्विवेदी , आयएएस. , उप सचिव , मध्यप्रदेश शासन, नर्मदा घाटी विकास विभाग, गृह विभाग को दिनांक 30 मई से 27 जून 2015 तक, उन्तीस दिन का लघुकृत अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 28 जून 2015 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
(2 ) अवकाश से लौटने पर श्री लक्ष्मीकांत द्विवेदी को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उप सचिव , मध्यप्रदेश शासन, नर्मदा घाटी विकास विभाग , गृह विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3) अवकाशकाल में श्री लक्ष्मीकांत द्विवेदी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4 ) प्रमाणित किया जाता है यदि श्री लक्ष्मीकांत द्विवेदी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
क्र. ई- 1-143-2015-5- एक.- राज्य शासन, एतद्वारा श्री संजय कुमार शुक्ला, भाप्रसे ( 1994 ) , प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पॉवर मैनेजमेंट कम्पनी लिमिटेड, जबलपुर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ आगामी आदेश तक पदेन सचिव , मध्यप्रदेश शासन, ऊर्जा विभाग भी घोषित करता है.
भोपाल, दिनांक 8 जुलाई 2015
क्र. ई- 1-253-2015-5- एक.- श्री धनराजू एस. भाप्रसे ( 2009 ) , मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, झाबुआ को अस्थायी , रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर कलेक्टर, जबलपुर पदस्थ किया जाता है.
क्र. ई- 1-209-2015-5- एक.- श्रीमती सूफिया फारूकी वली, भाप्रसे ( 2009 ) , उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन को आगामी आदेश तक उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग पदस्थ किया जाता है .
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[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 जुलाई 2015
भोपाल, दिनांक 9 जुलाई 2015
क्र. ई- 1-208-2014-5- एक. इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 23 फरवरी , 2015 द्वारा श्री आशीष भार्गव, भा.प्र.से. ( 2012 ) की पदस्थापना सहायक कलेक्टर, जिला मण्डला के पद पर की गई थी, को एतद्वारा निरस्त करते हुए अब उन्हें अस्थायी , रूप से , आगामी आदेश तक स्थानापन्न सहायक कलेक्टर, जिला भोपाल पदस्थ किया जाता है.
भोपाल, दिनांक 10 जुलाई, 2015
क्र. ई- 5-731 - आयएएस- लीव- 5 - एक.- ( 1 ) श्री शिवशेखर शुक्ला, आयएएस. , सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश खनिज विकास निगम को दिनांक 13 जुलाई से 01 अगस्त 2015 तक बीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 11 , 12 जुलाई एवं 2 अगस्त 2015 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है.
(2 ) श्री शिवशेखर शुक्ला की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री नीतेश कुमार व्यास , आयुक्त, गृह निर्माण मण्डल तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक सौंपा जाता है .
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री शिवशेखर शुक्ला को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सचिव , मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश खनिज विकास निगम के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4 ) श्री शिवशेखर शुक्ला द्वारा सचिव , मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश खनिज विकास निगम का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री नीतेश कुमार व्यास उक्त प्रभार से मुक्त होंगे .
(5 ) अवकाशकाल में श्री शिवशेखर शुक्ला को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री शिवशेखर शुक्ला अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
क्र. ई- 1-213-2015-5- एक. - भारत सरकार, कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय , कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग , नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 13017-19-2015 - AIS - I , दिनांक 03 जुलाई, 2015 द्वारा सुश्री भव्या मित्तल, परिवीक्षाधीन भा.प्र.से. (2014) की सेवाएं महाराष्ट्र संवर्ग से मध्यप्रदेश संवर्ग में स्थानांतरित किए जाने के फलस्वरूप उन्हें अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सहायक कलेक्टर, जिला सीधी पदस्थ किया जाता है.
भोपाल, दिनांक 13 जुलाई, 2015
क्र. ई- 5-570- आयएएस- लीव-5 - एक. ( 1 ) श्री अजीत केसरी , भाप्रसे प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग को दिनांक 03 से 04 जुलाई 2015 तक, दो दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 5 जुलाई 2015 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की भी अनुमति प्रदान की जाती है.
(2) अवकाशकाल में श्री अजीत केसरी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(3 ) प्रमाणित किया जाता है यदि श्री अजीत केसरी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
भोपाल, दिनांक 14 जुलाई, 2015
क्र. ई- 5-843- आयएएस-लीव-5- एक. ( 1 ) श्री नीरज दुबे, आयएएस. , कलेक्टर, जिला खरगोन को समसंख्यक आदेश दिनांक 30 मई, 2015 द्वारा दिनांक 03 से 17 जून 2015 तक, पन्द्रह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया है, में आंशिक संशोधन करते हुए अब उन्हें दिनांक 03 से 06 जून 2015 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश दिनांक 7 जून 2015 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति सहित कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.
(2) शेष कंडिकाएं समसंख्यक आदेश दिनांक 30 मई , 2015 अनुसार यथावत्.
क्र. ई-5-803 - आयएएस- लीव- 5 -एक.-( 1 ) श्री के. के. खरे , आयएएस. , कमिश्नर, ग्वालियर संभाग को समसंख्यक आदेश दिनांक 23 जून , 2015 द्वारा दिनांक 22 जून से 06 जुलाई 2015 तक, पन्द्रह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, में आंशिक संशोधन करते हुए अब उन्हें दिनांक 30 जून से 06 जुलाई 2015 तक, सात दिन का अर्जित अवकाश , कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.
(2) समसंख्यक आदेश दिनांक 23 जून, 2015 की शेष कंडिकाएं यथावत् रहेंगी.
क्र. ई- 5-465 - आयएएस- लीव-5 - एक. ( 1 ) श्री प्रेमचंद मीना, आयएएस. , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , जेल विभाग को दिनांक 20 से 28 जुलाई 2015 तक, नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
(2 ) श्री प्रेमचंद मीना की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री बी. पी. सिंह, अपर मुख्य सचिव , गृह विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक सौंपा जाता है .
(3) अवकाश से लौटने पर श्री प्रेमचंद मीना को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, जेल विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है ..
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 जुलाई 2015
भाग 1 ]
(4 ) श्री प्रेमचंद मीना द्वारा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जेल विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री बी. पी. सिंह उक्त प्रभार से मुक्त होंगे.
(5 ) अवकाशकाल में श्री प्रेमचंद मीना को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है यदि श्री प्रेमचंद मीना अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अॅन्टोनी डिसा, मुख्य सचिव.
भोपाल, दिनांक 13 जुलाई 2015
क्र. एफ.03-08-2015- एक-10 .- राज्य शासन, एतद्वारा , माननीय न्यायमूर्ति श्री पी. पी. नावलेकर, लोकायुक्त, भोपाल को विदेश भ्रमण हेतु दिनांक 20 जुलाई 2015 से 05 अगस्त 2015 तक , कुल सत्रह दिवस के अर्जित अवकाश स्वीकृति के साथ पश्चात्वर्ती राजपत्रित अवकाश दिनांक 18 एवं 19 जुलाई, 2015 को उक्त अवकाश के साथ जोड़े जाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
(2) अवकाशकाल में माननीय लोकायुक्त न्यायमूर्ति श्री पी. पी. नावलेकर को अवकाश वेतन एवम् भत्ता उसी प्रकार देय होगा , जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(3 ) प्रमाणित किया जाता है कि माननीय न्यायमूर्ति श्री पी. पी. नावलेकर, यदि अवकाश पर नहीं जाते , तो वे अपने पद पर कार्य करते रहेंगे .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजेश कौल, उपसचिव.
भोपाल, दिनांक 2 जुलाई 2015
क्र. ई- 5-834- आयएएस- लीव-5 - एक. ( 1 ) श्रीमती रजनी उईके, आयएएस. , अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग तथा सचिव मध्यप्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग , भोपाल को समसंख्यक आदेश 5 जून 2015 द्वारा दिनांक 8 से 12 जून 2015 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश दिनांक 7 एवं 13 , 14 जून 2015 के सार्वजनिक अवकाश की अनुमति सहित स्वीकृत किया गया था, में आंशिक संशोधन करते हुए, अब, उन्हें दिनांक 8 से 18 जून 2015 तक, ग्यारह दिन का पुनरीक्षित अर्जित अवकाश दिनांक 7 जून 2015 के सार्वजनिक अवकाश की अनुमति सहित कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.
(2 ) समसंख्यक आदेश दिनांक 5 जून, 2015 की शेष कंडिकाएं यथावत् रहेंगी.
भोपाल , दिनांक 9 जुलाई 2015
क्र. ई- 5-851 - आयएएस- लीव-5- एक. ( 1 ) श्री एम. बी. ओझा, आयएएस. , कलेक्टर, जिला विदिशा को स्वीकृत आकस्मिक अवकाश को परिवर्तित कर दिनांक 05 से 08 मई 2015 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश, दिनांक 04 तथा 09 , 10 मई 2015 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति सहित कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है .
(2 ) अवकाशकाल में श्री एम. बी. ओझा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(3 ) प्रमाणित किया जाता है यदि श्री एम. बी. ओझा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, फजल मोहम्मद, अवर सचिव " कार्मिक" .
विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल , दिनांक 7 जुलाई 2015
फा. क्र. 1 ( बी ) -07-2004-21 - ब ( दो ) .- राज्य शासन द्वारा इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 27-9-14 के द्वारा श्री दिनेश शर्मा, अधिवक्ता को अति. शासकीय अभिभाषक/अति. लोक अभियोजक, तहसील- नरसिंहगढ़ , जिला- राजगढ़ के पद पर नियुक्त किया गया था.
श्री दिनेश शर्मा, अति. शासकीय अभिभाषक/अति. लोक अभियोजक, तहसील- नरसिंहगढ़ , जिला- राजगढ़ के विरुद्ध भ्रष्ट्राचार निवारण अधिनियम , 1988 की धारा 7 , 13 ( 1 ) ( डी) सहपठित धारा 13 (2) के अंतर्गत अभियोजन स्वीकृति प्रदान किये जाने के आधार पर नियम 20 के अंतर्गत कार्य और आचरण उपयुक्त नहीं पाये जाने के कारण विधि विभाग नियमावली के नियम 19 के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से पदमुक्त किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अमिताभ मिश्र, अतिरिक्त सचिव.
ऊर्जा विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 30 जून 2015
क्र. 4532- एफ- 3-1-2012- तेरह.- राज्य शासन, एतद्वारा , एम. पी. पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड के आर्टिकल्स आफ एसोसिएशन के आर्टिकल 58 ( बी ) के प्रावधानों के अंतर्गत श्री संजय कुमार शुक्ल ( भा.प्र.से. 1994 ) का चयन किये जाने के फलस्वरूप उन्हें आर्टिकल 58 ( सी ) ( i ) एवं (ii ) के प्रावधानों के अंतर्गत एम. पी. पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमि. जबलपुर के प्रबंध संचालक के पद पर आदेश जारी करने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि अथवा 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने की तिथि, जो भी पहले हो, के लिये नियुक्त करता है.
[ भाग 1 5646
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 जुलाई 2015
(3 ) अवकाशकाल में श्रीमती सुषमा सिंह, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती सुषमा सिंह, भापुसे अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर बनी रहतीं.
भोपाल, दिनांक 06, 07 जुलाई 2015 क्र. 4534-एफ-3-33-2009- तेरह.- राज्य शासन, एतद्वारा , म. प्र. पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के आर्टिकल्स आफ एसोसिएशन के आर्टिकल 58 ( ई ) के प्रावधानों के अंतर्गत श्री रवि सेठी, मुख्य अभियंता ( योजना एवं रूपांकन ) , म. प्र. पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, जबलपुर का चयन किये जाने के फलस्वरूप उन्हें आर्टिकल 58 ( जी ) (i) एवं (v) के प्रावधानों के अंतर्गत म. प्र. पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड जबलपुर के प्रबंध संचालक के पद पर आदेश जारी करने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि अथवा 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने की तिथि, जो भी पहले हो , के लिये नियुक्त करता है.
भोपाल , दिनांक 3 जुलाई 2015
क्र. 4758-एफ- 3-9-2009- तेरह. - राज्य शासन, एतद्वारा , म. प्र. पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमि. के आर्टिकल्स आफ एसोसिएशन के आर्टिकल 58 ( एच ) ( iii ) के प्रावधानों के अंतर्गत श्री सुखवीर सिंह को प्रबंध संचालक, म. प्र. पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमि. जबलपुर के पद पर दिनांक 12-4-2015 के पश्चात तीन वर्षों के लिये पुनर्नियुक्ति प्रदान करता है.
क्र. एफ- 1-77-2015- ब- 2- दो . श्री सुरेन्द्र कुमार पाण्डेय , भा.पु.से. अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, ( आपदा प्रबंधन ) होमगार्ड, म. प्र. भोपाल को मिड- केरियर ट्रेनिंग प्रोग्राम फेस- V, 2015 में सम्मिलित होने के लिए नामांकित किया गया है. उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम दिनांक 13-07-2015 से दिनांक 24-07-2015 तक एन.पी.ए. हैदराबाद में , दिनांक 27-07-2015 से दिनांक 31-07-2015 यूएसए, अमेरिका, में आयोदित प्रशिक्षण कार्यक्रम पूर्ण होने के उपरांत श्री पाण्डेय , भा.पु.से. को दि. 01-08-15 से 05-08-2015 तक पांच दिवस अर्जित अवकाश के साथ ( एक्स इंडिया लीव्ह ) निम्नलिखित शर्तों के तहत स्वीकृत किया जाता है:-
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम. धारीवाल, विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी.
1. विदेश में स्वास्थ्य/चिकित्सा आदि पर होने वाला किसी भी प्रकार का व्यय राज्य शासन द्वारा वहन वहीं किया जावेगा.
2. विदेश में शासकीय अथवा किसी निजी संस्था का आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे .
गृह विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 4 जुलाई 2015
विदेश में कोई Assignment नहीं लेंगे . 3.
4. स्वीकृत अवकाश में वृद्धि नहीं करेंगे .
(2 ) अवकाश से लौटने पर श्री सुरेन्द्र कुमार पाण्डेय, भा.पु.से. को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न रूप से अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, ( आपदा प्रबंधन ) होमगार्ड, म. प्र . भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3) अवकाशकाल में श्री सुरेन्द्र कुमार पाण्डेय , भा.पु.से. को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
क्र. एफ-1-54-2015- ब- 2- दो. राज्य शासन, श्रीमती सुषमा सिंह, भापुसे, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, पीटीआरआई, यातायात पुलिस मुख्यालय , भोपाल को मिड - केरियर - ट्रेनिंग प्रोग्राम फेस- V, 2015 में सम्मिलित होने के लिए नामांकित किया गया है. उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम दि. 13 जुलाई 2015 से दि. 24 जुलाई 15 तक एन.पी.ए. हैदराबाद में, दिनांक 27 जुलाई 2015 से 31 जुलाई 2015 तक अमेरिका, में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम पूर्ण होने के उपरांत श्रीमती सुषमा सिंह. भापुसे, ने दि. 01 अगस्त 2015 एक दिवस का अर्जित एवं दिनांक 02 अगस्त 15 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ ( एक्स इंडिया लीव्ह ) के रूप में निम्नलिखित शर्तों के तहत स्वीकृत किया जाता है:-
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सुरेन्द्र कुमार पाण्डेय , भा.पु.से. अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
1. विदेश में स्वास्थ्य/चिकित्सा आदि पर होने वाला किसी भी प्रकार का व्यय राज्य शासन द्वारा वहन वहीं किया जावेगा.
भोपाल , दिनांक 10 जुलाई 2015 2. विदेश में शासकीय अथवा किसी निजी संस्था का आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे .
3. विदेश में कोई Assignment नहीं लेंगे.
4. स्वीकृत अवकाश में वृद्धि नहीं करेंगे .
क्र. एफ- 1-65-2015- ब-2 - दो. राज्य शासन श्री अन्वेष मंगलम, भा.पु.से. अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, दूरसंचार, पुलिस मुख्यालय, भोपाल को इंडिया स्मार्ट ग्रिड फोरम एवं सिक्योरिटी वॉच इंडिया, नई दिल्ली की ओर से दिनांक 13-14 जुलाई, 2015 को लंदन (यू. के. ) में आयोजित " Smart Secure and Sustainable Cities India Investment Summit " में Keynote (2 ) अवकाश से लौटने पर श्रीमती सुषमा सिंह, भापुसे को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न रूप से अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, पीटीआरआई, यातायात पुलिस मुख्यालय , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 जुलाई 2015
Speaker के तौर पर स्मार्ट सिटी ( डायल -100 आदि) विषय पर सेमानार में प्रस्तुति देने के लिए नामांकित किया गया है. उक्त सेमिनार में प्रस्तुति हेतु दि. 15-07-2015 से 17-07-15 तक, तीन दिवस आकस्मिक अवकाश के साथ ( एक्स इण्डिया लीव्ह ) के रूप में निम्नलिखित शर्तों के तहत अनुमति प्रदान की जाती है:-
1. विदेश में स्वास्थ्य/चिकित्सा आदि पर होने वाला किसी भी प्रकार का व्यय राज्य शासन द्वारा वहन वहीं किया जावेगा.
2. विदेश में शासकीय अथवा किसी निजी संस्था का आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे.
3. विदेश में कोई Assignment नहीं लेंगे .
4. स्वीकृत अवकाश में वृद्धि नहीं करेंगे .
(2 ) अवकाश से लौटने पर श्री अन्वेष मंगलम, भा.पु.से. को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, दूरसंचार, पुलिस मुख्यालय , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(3) अवकाशकाल में श्री अन्वेष मंगलम, भा.पु.से. को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अन्वेष मंगलम, भा.पु.से. अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, व्ही. के. श्रीवास , अवर सचिव.
मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल , दिनांक 6 जुलाई 2015
क्र . 950-2552-2012- छत्तीस . राज्य शासन , एतद्वारा , श्री यू. के. पुरोहित, संचालक, मत्स्योद्योग , मध्यप्रदेश भोपाल का दिनांक 15 से 19 जून 2015 तक, कुल पांच दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . श्री यू. के. पुरोहित, संचालक, मत्स्योद्योग , मध्यप्रदेश भोपाल के अवकाश खाते में 235 दिवस का अर्जित अवकाश 30 जून 2015 की स्थिति में शेष रहेंगाः
5647 प्रमाणित किया जाता है कि श्री पुरोहित अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, कलिस्ता कुजूर , अवर सचिव.
जेल विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 15 जुलाई 2015
क्र. एफ- 06-16-2002- तीन- जेल. जेल प्रिजन्स एक्ट, 1894 की धारा ( 3 ) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , एतद्वारा, नीलम पार्क एवं यादगार - ए-शाहजानी पार्क, भोपाल को दिनांक 20 जुलाई, 2015 से 31 जुलाई, 2015 तक के लिए अस्थायी जेल घोषित करता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, दशरथ कुमार, उपसचिव.
श्रम विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल भोपाल, दिनांक 16 जुलाई 2015
क्र. 851-1483-2013-ब- सोलह कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 ( 34 सन् 1948 ) की धारा 87 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्वारा उज्जैन चेरिटेबल ट्रस्ट हास्पिटल एवं रिसर्च सेंटर, उज्जैन को उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार दिनांक 1 अगस्त 2015 से 31 जुलाई 2016 तक की अवधि के लिये इस शर्त पर छूट प्रदान करता है कि कर्मचारियों को संस्था द्वारा दी जा रही सुविधाएं कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा दी जा रही सुविधाओं से कम नहीं होगी . संस्था द्वारा वर्तमान में दी जा रही सुविधाओं के अतिरिक्त कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा दिया जाने वाला रिहबिलेटेशन अलाउंस की सुविधा भी प्रदान की जावेगी.
(2) उज्जैन चेरिटेबल ट्रस्ट हास्पिटल एवं रिसर्च सेंटर उज्जैन को छूट प्रदान की गई उक्त अवधि समाप्त होने के पूर्व आगामी वर्ष के लिये छूट प्राप्त करने हेतु नियमानुसार आवेदन- पत्र प्रस्तुत करना होगा.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, श्रीनिवास शर्मा , उपसचिव.
[ भाग 1 5648
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 जुलाई 2015
विधि और विधायी कार्य विभाग
भोपाल , दिनांक 2 जून 2015
फा. क्र. 17 (ई ) 8-2012-1268 - इक्कीस- ब(एक) .- भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 ( 1988 का 49 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के साथ पठित मध्यप्रदेश विशेष न्यायालय अधिनियम , 2011 ( क्रमांक 8 सन् 2012 ) की धारा 3 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की सहमति से, एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 17(ई ) 8-2012 - इक्कीस ब ( एक ) , दिनांक 2 मार्च 2012 में जो मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) में दिनांक 02 मार्च 2012 को प्रकाशित हुई थी, निम्नलिखित संशोधन करता है:-
संशोधन
उक्त अधिसूचना में, अनुक्रमांक 1 , 5 और 8 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं:-
अनुसूची
मुख्यालय का नाम न्यायाधीश का नाम
अनुक्रमांक
मध्यप्रदेश विशेष न्यायालय अधिनियम , 2011 की धारा 3 ( 1 ) के अधीन गठित विशेष न्यायालय का नाम (3)
(4) (2)
(1)
भोपाल 1
विशेष न्यायालय क्रमांक -2 , भोपाल
श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह , द्वादश अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, भोपाल .
ग्वालियर
विशेष न्यायालय क्रमांक-1 , ग्वालियर
5 श्री शिवचरण पाण्डे, अष्ठम् अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, ग्वालियर.
इंदौर
विशेष न्यायालय क्रमांक-2 , इंदौर
8 श्री अफसर जावेद खान, सप्तम् अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, इंदौर .
F. No. 17 (E ) 8-2012-1268 - XXI - B ( One ) . In exercise of the powers conferred by sub - section (2) of Section 3 of the Madhya Pradesh Vishesh Nyayalaya Adhiniyam , 2011 (No. 8 of 2012) read with sub- section (1 ) of Section 3 of the Prevention of Corruption Act , 1988 (No. 49 of 1988 ) , the State Government with the concurrence of the High Court of Madhya Pradesh , hereby makes the following amendment in this department's Notification F. No.17 (E) 8-2012-XXI- B( One) dated 02nd March 2012 , which was published in the Madhya Pradesh Gazette (Extra - ordinary ) , dated 2nd March 2012 :-
AMENDMENT
In the said Notification for Serial No. 1 , 5 & 8 and entries relating thereto , the following serial number and entries relating thereto , shall be substituted:-
TABLE
Headquarter S. No.
Name of the Judge
(4)
Name of the Special Court constituted u/s 3 ( 1 ) of the Madhya Pradesh Vishesh Nyayalaya Adhiniyam 2011 (3)
(2)
(1)
Bhopal 1
Special Court No. 2 , Bhopal
Shri Upendra Pratap Singh , XIIth Additional Sessions Judge , Bhopal .
Gwalior
Special Court No. 1, Gwalior
5 Shri Shiv Charan Pandey , VIIIth Additional Sessions Judge , Gwalior .
Indore
Special Court No. 2, Indore
8 Shri Afsar Javed Khan , VIIth Additional Sessions Judge , Indore .
5649
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 जुलाई 2015
भाग 1 ]
भोपाल , दिनांक 10 जून 2015
फा. क्र. 17 ( ई ) 83-03 - इक्कीस- ब ( एक ) -1390-015 .-विद्युत अधिनियम , 2003 ( 2003 का संख्यांक 36 ) की धारा 153 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की सहमति से, एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना फा क्र. 17 ( ई ) 83-03 -इक्कीस- ब ( एक) , दिनांक 16 सितम्बर 2010 में , जो कि मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग-1 में दिनांक 24 सितम्बर 2010 में प्रकाशित की गई थी , निम्नलिखित संशोधन करता है:-
संशोधन
उक्त अधिसूचना में , सारणी में, अनुक्रमांक 10 , 11 , एवं 77 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं:-
सारणी
विशेष न्यायालय का नाम
सिविल जिले का नाम
अनुक्रमांक
विशेष न्यायालय की क्षेत्रीय अधिकारिता (विद्युत् क्षेत्र के अनुसार ) (4)
(3)
(2)
(1)
10
द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, बैतूल
बैतूल
सिविल जिला बैतूल तथा भैंसदेही का समस्त विद्युत् क्षेत्र ( अनुक्रमांक 11 के विशेष न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर) .
मुलताई का विद्युत् क्षेत्र
प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, मुलताई
11
बैतूल
रीवा
77
तृतीय अपर सेशन न्यायाधीश, रीवा
सिविल जिला रीवा के दक्षिण संभाग का संपूर्ण विद्युत् क्षेत्र.
F. No. 17 (E) 83-03 - XXI - B ( 1 ) -1390-015 .- In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of Section 153 of the Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003 ) , the State Government, with the concurrence of the High Court of Madhya Pradesh , hereby makes the following further amendments in this Department's Notification F. No. 17 ( E ) 83- 03 -XXI - B ( 1 ) dated 16th September 2010, which was published in the Madhya Pradesh Gazette , Part- I , dated 24th September 2010 , namely:-
AMENDMENT
In the said Notification , in the Table , for serial numbers 10 , 11 & 77 and entries relating thereto , the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted, namely:-
TABLE
S. No.
Name of Special Court
Territorial Jurisdiction of the Special Court (According to Electricity Area ) (4)
(3)
Name of Civil District (2)
(1)
10
Betul
IInd Additional Sessions Judge , Betul .
All electricity area of Civil District Betul (exculding the territorial jurisdiction of Special Courts given at serial number - 11).
Electricity area of Multai .
11
Betul
IstAdditional Sessions Judge , Multai
77
Rewa
IIIrd Additional Sessions Judge , Rewa . All electricity area of South Division of CivilDistrict Rewa.
[ भाग 1 5650
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 जुलाई 2015
फा. क्र. 17 ( ई ) 83-03 - इक्कीस- ब ( एक ) -1391-015. - विद्युत् अधिनियम, 2003 ( 2003 का संख्यांक 36 ) की धारा 153 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की सहमति से , एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना फा क्र. 17 ( ई ) 83-03 - इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 16 सितम्बर, 2010 में , जो कि मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग -1 में दिनांक 24 सितम्बर 2010 में प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित संशोधन करता है अर्थात्ः-
संशोधन
उक्त अधिसूचना में , सारणी में, अनुक्रमांक 10, 11 , 77 एवं 94 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं अर्थात्ः-
सारणी
विशेष न्यायालय के न्यायाधीश का नाम
विशेष न्यायालय का नाम
सिविल जिले का नाम
अनुक्रमांक
(4)
(3)
(2)
(1)
10
द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , बैतूल
बैतूल
कु. सुमन श्रीवास्तव , द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, बैतूल.
11
प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , मुलताई
बैतूल
श्री पदमेश शाह, प्रथम अतिरिक्त, सेशन न्यायाधीश, मुलताई.
77
रीवा
तृतीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , रीवा
श्री संजय कुमार कस्तवार, तृतीय अपर सेशन न्यायाधीश, रीवा.
94
शाजापुर
द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, शुजालपुर. श्रीमती दिव्यांगना जोशी पांडे , द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, शुजालपुर.
F. No. 17 (E ) 83-03 - XXI - B ( 1 ) -1391-015 .- In exercise of the powers conferred by sub - section (2) of Section 153 of the Electricity Act , 2003 ( No. 36 of 2003) , the State Government , with the concurrence of the High Court of Madhya Pradesh , hereby makes the following further amendments in this Department's Notification F. No. 17(E ) 83- 03 -XXI - B ( 1 ) dated 16th September , 2010 , which was published in the Madhya Pradesh Gazette , Part - I , dated 24th September , 2010 , namely :-
AMENDMENT
In the said Notification , in the table , for serial number 10 , 11 , 77 & 94 and entries relating thereto , the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted , namely :-
TABLE
Name of the Judge of the Special Court S. No.
Name of Special Court
(4)
Name of Civil District (2)
(3)
Betul
(1) 10
IInd Additional Sessions Judge , Betul .
Ku.Suman shrivastava , IInd Additional Sessions Judge, Betul .
Betul
11
Ist Additional Sessions Judge , Multai
Shri Padmesh Shah , Ist Additional Sessions Judge , Multai .
Rewa
77
IIIrd Additional Sessions Judge , Rewa.
Shri Sanjay Kumar Kastwar, IIIrd Additional Sessions Judge , Rewa .
94 Shajapur
Smt . Divyagna Joshi Pandey , IInd Additional Sessions Judge, Shujalpur .
IInd Additional Sessions Judge, Shujalpur.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, विरेन्दर सिंह, प्रमुख सचिव.
5651
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 जुलाई 2015
भाग 1 ]
वाणिज्यिक कर विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल भोपाल , दिनांक 4 जून 2015
शुद्धि- पत्र
क्र. एफ ए- 3-13-2015-1- पांच ( 28 ) .- इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ए- 3-13-2015-1- पांच ( 18 ) , दिनांक 31 मार्च, 2015, जो मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) क्रमांक 137 , दिनांक 31 मार्च 2015 में पृष्ठ क्रमांक 274 ( 2 ) से 274 ( 3 ) तक प्रकाशित हुई है, का निम्नलिखित शुद्धि- पत्र प्रकाशित किया जाना है:-
राजपत्र की पृष्ठ संख्या
(2)
अ. क्र. (1)
अधिसूचना की पंक्ति क्र.
शुद्ध (5)
अशुद्ध (4)
(3)
sub clause( iii) पंक्तिक्रमांक-27
1.
274(3)
sub clause ( ii )
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रवीन्द्र कुमार चौधरी , उपसचिव.
संस्कृति विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 25 जून 2015
क्र. 2952-2014- तीस. राज्य शासन की यह राय है कि नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट किये गये प्राचीन स्मारक, पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष को विनष्ट किये जाने , क्षतिग्रस्त किये जाने, परिवर्तित किये जाने , विरूपित किये जाने, हटाये जाने, तितर - बितर किये जाने या उनका अपक्षय होने से संरक्षित करना आवश्यक है.
2. अतएव, मध्यप्रदेश एन्शीयेन्ट मान्युमेन्टस एण्ड आर्योलॉजीकल साईट्स एण्ड रिमेन्स एक्ट, 1964 ( क्रमांक 12 सन् 1964 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्वारा दो माह पश्चात् उक्त प्राचीन स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक के रूप में घोषित करने के अपने आशय की सूचना देता है.
3. किसी भी ऐसी आपत्ति पर, जो इस संबंध में उक्त प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष में हित रखने वाले किसी व्यक्ति से इस सूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से एक माह की कालावधि समाप्त होने के पूर्व प्राप्त हो, राज्य शासन द्वारा विचार किया जाएगा:-
स्थल
तहसील
जिला
अनुसूची राज्य
(1)
(4) ग्राम गोहद
(2) भिण्ड
(3) गोहद
म. प्र.
ग्राम-गोहद
गोहद
भिण्ड
म. प्र.
म. प्र.
भिण्ड गोहद ग्राम-गोहद
अनुसूची
क्षेत्रफल स्वामित्व
स्मारक का नाम
धार्मिक पूजा के अधीन है अथवा नहीं राजस्व खण्ड क्रमांक जिसे संरक्षण में सम्मिलित करना है
(9) नहीं
(8) शासकीय
(6) 1597
(7) 30X50 =1500
(5) इटायली प्रवेश द्वार, गोहद.
शासकीय नहीं 1718
खरौआगेट
नहीं
शासकीय
1718
बिरखड़ी
30X50 =1500 25X50 =1250
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजेश प्रसाद मिश्र , उपसचिव.
[भाग 1 5652
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 जुलाई 2015
विभाग प्रमुखों के आदेश
कार्यालय, कलेक्टर ( श्रम विभाग ) , जिला अलीराजपुर, मध्यप्रदेश
अलिराजपुर, दिनांक 2 जून 2015
क्र. .भू- अभि. ब. श्र. - 99.- बंधक श्रमिक ( प्रथा समाप्ति) अधिनियम, 1976 ( क्र. 19-1976 ) की धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए मैं, शेखर वर्मा, कलेक्टर, जिला अलीराजपुर के लिए " मध्यप्रदेश " में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तिथि से दो वर्षों की कालावधि के लिए निम्नानुसार जिला स्तरीय सतर्कता समिति का गठन करता हूं:-
जिला- अलीराजपुर
धारा 13 की उपधारा-2 " क " के अधीन
अध्यक्ष जिला दण्डाधिकारी जिला-अलीराजपुर
धारा 13 की उपधारा-2 " ख " के अधीन अ. जा./अ.ज.जा. वर्ग के तीन सदस्य
सदस्य 1. श्री नागरसिंह चौहान, विधायक, अलीराजपुर, जिला अलीराजपुर
सदस्य 2. श्री माधौ सिंह डाबर विधायक, जोबट, जिला अलीराजपुर
सदस्य 3. श्री नर सिंह मौर्य सदस्य, जिला पंचायत, जिला अलीराजपुर
धारा 13 की उपधारा -2 के खण्ड " ग " के अधीन जिले के अधीन सामाजिक कार्यकर्ता दो सदस्य
सदस्य 1. श्री राजु मोदी सामाजिक कार्यकर्ता, अलीराजपुर
सदस्य 2. श्री दशरथ सिंह चंदेल अभिभाषक एवं सामाजिक कार्यकर्ता अलीराजपुर
धारा 13 की उपधारा-2 के खण्ड " घ " के अधीन
सदस्य 1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, अलीराजपुर ( म. प्र. )
सदस्य 2. सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, जिला अलीराजपुर ( म. प्र. )
सदस्य 3. कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं यांत्रिकी सेवा संभाग , जिला अलीराजपुर
धारा 13 की उपधारा -2 के खण्ड " ड " के अधीन
सदस्य 1. प्रबंधक, बैंक ऑफ बड़ौदा, शाखा , अलीराजपुर, जिला अलीराजपुर ( म. प्र. )
क्र.... ब. श्र. - 2008.- बंधक श्रम प्रथा ( समाप्ति ) अधिनियम, 1976 (क्र. 19-1976 ) की धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए मैं , शेखर वर्मा, कलेक्टर, जिला अलीराजपुर उप खण्डों के लिए " मध्यप्रदेश राजपत्र " में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तिथि से दो वर्षों की कालावधि के लिए निम्नानुसार उपखण्ड स्तरीय सतर्कता समितियों का गठन करता हूं:-
उपखण्ड अलीराजपुर, जिला-अलीराजपुर :
अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , अलीराजपुर 1. धारा 13 की उपधारा 3 " क " के अधीन
1. श्री नागर सिंह चौहान , विधायक, अलीराजपुर 2. धारा 13 की उपधारा 3 " ख " के अधीन
2. श्रीमती सुनीता इन्दर सिंह चौहान अ. जा./ अ.ज.जा. वर्ग के तीन सदस्य
अध्यक्ष, जनपद पंचायत, अलीराजपुर.
3. श्री भल सिंह, नि. राजावाट
अध्यक्ष, अलीराजपुर विकास समिति.
5653
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 जुलाई 2015
भाग 1 ]
1. श्री ब्रज मोहन बेड़िया
3. धारा 13 की उपधारा 3 " ग " के अधीन दो सामाजिक कार्यकर्ता.
अध्यक्ष, किराना व्यापारी एसोसिएशन, अलीराजपुर.
2. श्री कृष्ण कान्त बेडिया अध्यक्ष , उपभोक्ता मंच, अलीराजपुर.
1. परियोजना प्रशासक
4. धारा 13 की उपधारा 3 " घ " के अधीन
आई.टी.डी.पी. , अलीराजपुर.
2. श्रीमती शरमी बाई अध्यक्ष, जनपद पंचायत, कट्ठीवाडा.
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, कट्ठीवाडा.
1. प्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक शाखा, अलीराजपुर.
5. धारा 13 की उपधारा 3 " ड " के अधीन वित्तीय तथा साख संस्थाओं से एक सदस्य.
उपखण्ड जोबट, जिला अलीराजपुरः
अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , जोबट 1. धारा 13 की उपधारा 3 " क " के अधीन
1. श्री माधौ सिंह डाबर, विधायक जोबट 2. धारा 13 की उपधारा 3 " ख " के अधीन अ.जा./अ.ज.जा. वर्ग के तीन सदस्य.
2. श्रीमती गिनकी बाई, सरपंच , खण्डालाराव , जनपद पंचायत उदयगढ़ , जिला अलीराजपुर.
3. श्री कालू जनपद सदस्य, जोबट.
1. श्री राकेश अग्रवाल अध्यक्ष, नागरिक मंच , जोबट.
3. धारा 13 की उपधारा 3 " ग " के अधीन दो सामाजिक कार्यकर्ता.
2. श्री अजय जायसवाल,
उपभोक्ता जागरूक मंच , ब. शे. आ. नगर.
4. धारा 13 की उपधारा 3 " घ " के अधीन
1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जनपद पंचायत , चन्द्र शेखर आजाद नगर.
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत , जोबट.
3. श्रीमती गनी बाई , अजनार अध्यक्ष , जनपद पंचायत, उदयगढ़ .
1. प्रबंधक,
जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक शाखा, जोबट.
5. धारा 13 की उपधारा 3 " ड " के अधीन वित्तीय तथा साख संस्थाओं से एक सदस्य.
शेखर वर्मा, कलेक्टर.
5654
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 जुलाई 2015
श्रमायुक्त कार्यालय , मध्यप्रदेश
518 , न्यू मोती बंगला, एम.जी. रोड, इन्दौर इंदौर, दिनांक 4 जून 2015
क्र. 1-2 -नवम- ( 1 ) 86.- मैं, के. सी. गुप्ता, श्रम आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन के श्रम विभागीय आदेश क्रमांक 473-7258 -सोलह, दिनांक 24 जनवरी , 1961 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये , एतद्वारा मध्यप्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 1958 ( क्रमांक 25 सन् 1958 ) की धारा 40 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत निम्न सारणी के स्तंभ क्रमांक (2 ) में दर्शाये गये श्रम निरीक्षक एवं श्रम उप निरीक्षक को इसी सारणी के स्तंभ क्रमांक ( 3 ) में दर्शाये गये स्थानीय क्षेत्रों के लिये " निरीक्षक " नियुक्त करता हूं:-
निरीक्षक का नाम (2) क्रमांक (1)
1 श्री रविन्द्रसिंह ठाकुर, श्रम निरीक्षक 2 श्री हरीशचन्द्र चौकरिया , श्रम उप निरीक्षक
अधिकार क्षेत्र (3)
पदस्थापना के कार्यालय में स्थित स्थानीय क्षेत्रों एवं उसमें स्थित सभी प्रकार के संस्थानों तथा श्रमायुक्त द्वारा अधिकृत किये जाने पर अन्य क्षेत्रों के लिये किंतु यह क्षेत्राधिकार म. प्र. दुकान एवं स्थापना ( संशोधन ) अधिनियम, 2014 की धारा 41 ( 3 ) के अध्ययीन होगा.
इंदौर, दिनांक 1 जुलाई 2015
क्र. 1-2- नवम- ( 1 ) 86 .- मैं, के. सी. गुप्ता, श्रम आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन के श्रम विभागीय आदेश क्रमांक 473-7258-सोलह, दिनांक 24 जनवरी , 1961 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, एतद्वारा मध्यप्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 1958 ( क्रमांक 25 सन् 1958 ) की धारा 40 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत निम्न सारणी के स्तंभ क्रमांक ( 2 ) में दर्शाये गये श्रम निरीक्षक को इसी सारणी के स्तंभ क्रमांक ( 3 ) में दर्शाये गये स्थानीय क्षेत्रों के लिये " निरीक्षक " नियुक्त करता हूं:-
निरीक्षक का नाम
(2) क्रमांक (1)
1 श्री शिवकुमार वर्मा, श्रम निरीक्षक
अधिकार क्षेत्र
(3)
पदस्थापना के कार्यालय में स्थित स्थानीय क्षेत्रों एवं उसमें स्थित सभी प्रकार के संस्थानों तथा श्रमायुक्त द्वारा अधिकृत किये जाने पर अन्य क्षेत्रों के लिये , किंतु यह क्षेत्राधिकार म . प्र. दुकान एवं स्थापना ( संशोधन ) अधिनियम , 2014 की धारा 41 ( 3 ) के अध्ययीन होगा.
के. सी. गुप्ता, श्रमायुक्त.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला देवास , मध्यप्रदेश देवास, दिनांक 6 जुलाई 2015
क्र. 571 -सवबान- 2015- मण्डी समिति के सम्मेलनों में भाग लेने के लिये मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा 11 के अंतर्गत मण्डी समिति खातेगॉव के लिये माननीय श्री आशीष गोविद शर्मा, विधायक विधान सभा क्षेत्र- 173 खातेगॉव की और से श्री राजाराम लकतेडिया पिता श्री भोलू लकतेडिया, निवासी, ग्राम डोकाकुई तहसील कन्नौद, जिला देवास को प्रतिनिधि नामांकित किया जाता है .
आशुतोष अवस्थी, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ( मण्डी) .
कार्यालय, कलेक्टर, एवं जिला निर्वाचन अधिकारी स्थानीय, निर्वाचन, जिला- उज्जैन, मध्यप्रदेश
उज्जैन, दिनांक 7 जुलाई 2015
क्र. स्था. निर्वा.- मण्डी- 12-26-2015-602 .- एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कृषि उपज मण्डी समिति अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973 ) की धारा 11 के खण्ड ( ज ) के अन्तर्गत केन्द्रीय सहकारी बैंक के निम्न दर्शित सदस्यों को कॉलम 2 में उल्लेखित कृषि उपज मण्डी समिति के लिये नाम निर्दिष्ट किया जाता है:-
मण्डी समिति का नाम क्रमांक
1 कृषि उपज मण्डी समिति, उज्जैन 2 कृषि उपज मण्डी समिति, बड़नगर 3 कृषि उपज मण्डी समिति, महिदपुर 4 कृषि उपज मण्डी समिति, तराना 5 कृषि उपज मण्डी समिति, खाचरोद 6 कृषि उपज मण्डी समिति, नागदा 7 कृषि उपज मण्डी समिति, उन्हेल जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक
श्री किशनसिंह भटोल, अध्यक्ष जि.स. कें. बैंक श्री धनसिंह पंवार, संचालक, जि.स. कें. बैंक श्री किशोरलाल मेहता, उपाध्यक्ष, जि.स. कें . बैंक श्री राजपाल सिंह सिसोदिया, संचालक, जि.स. कें. बैंक श्री भरतदास बैरागी, संचालक, जि.स.कें. बैंक श्री देवेन्द्रसिंह डोडिया, संचालक, जि.स. कें. बैंक श्री दिनेश परिहार, संचालक, जि.स.कें. बैंक कवीन्द्र कियावत, कलेक्टर, एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ( मण्डी) .
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 जुलाई 2015
भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग " निर्वाचन भवन " 58 , अरेरा हिल्स, भोपाल-462 011 भोपाल , दिनांक 10 जुलाई 2015
आदेश
क्र. एफ. 87-15 - ग्या.- 15-641.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने , नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश , 2014 " " मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण ) ", दिनांक 10 जुलाई 2014 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी नगरपालिका के पास दाखिल किया जाएगा.
माह नवम्बर , 2014 में सम्पन्न हुए नगर परिषद् बडौदा, जिला श्योपुर के आम निर्वाचन में सुश्री उमा महावीर गोड़ अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थीं. इस नगर परिषद के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 4 दिसम्बर 2014 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 03 जनवरी 2015 तक सुश्री उमा महावीर गोड़, को निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी श्योपुर के पास दाखिल करना था, किन्तु उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्योपुर के पत्र दिनांक 31 जनवरी 2015 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार सुश्री उमा महावीर गोड द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.
विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर अभ्यर्थी सुश्री उमा महावीर गोड़, को आयोग द्वारा कारण बताओ नोटिस दिनांक 11 फरवरी 2015 जारी किया गया. कारण बताओ सूचना पत्र में सुश्री उमा महावीर गोड़ से जवाब ( लिखित अभ्यावेदन ) कारण बताओ नोटिस के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. कारण बताओ नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.
अभ्यर्थी सुश्री उमा महावीर गोड़, को कारण बताओ नोटिस दिनांक 1 मार्च 2015 को तामील कराया गया. अतः उनको दिनांक 16 मार्च 2015 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था . उप जिला निर्वाचन अधिकारी जिला श्योपुर से प्राप्त प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया है कि-" अभ्यर्थी सुश्री उमा महावीर गोड़ को कारण बताओ नोटिस तामीली होने के उपरान्त नोटिस में उल्लेखित अवधि में इस कार्यालय में निर्वाचन व्यय लेखा विलंब से प्रस्तुति के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है. ना ही प्रतिवेदन दिनांक 31 मार्च 2015 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है. " आयोग द्वारा विचारोपरान्त अभ्यर्थी सुश्री उमा महावीर गोड़ को दिनांक 30 जून 2015 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में बुलाया गया. किन्तु अभ्यर्थी सुश्री उमा महावीर गोड़ आयोग कार्यालय में उपस्थित नहीं हुईं. अभ्यर्थी द्वारा आयोग से इस संबंध में कोई पत्र व्यवहार भी नहीं किया गया, जबकि व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना पत्र दिनांक 26 मई 2015 की तामीली अभ्यर्थी को विहित समयावधि में हो चुकी थी.
उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि सुश्री उमा महावीर गोड़ द्वारा निहित समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया. अतः आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.
अतः मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ग के उपबन्धों के अन्तर्गत सुश्री उमा महावीर गोड़ को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर परिषद् बडौदा जिला श्योपुर का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिए इस आदेश के तारीख से 05 ( पांच वर्ष ) की कालावधि के लिए निरर्हित ( अयोग्य ) घोषित किया जाता है.
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./- (जी. पी. श्रीवास्तव ) सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.
आदेश
भोपाल, दिनांक 10 जुलाई 2015
क्र. एफ. 87-15- ग्या.- 15-642.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने , नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया [भाग 1 5656
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 जुलाई 2015
आयोग द्वारा विचारोपरान्त अभ्यर्थी सुश्री कौशल्या बाई सुमन को दिनांक 30 जून 2015 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में बुलाया गया. किन्तु अभ्यर्थी सुश्री कौशल्या बाई सुमन आयोग कार्यालय में उपस्थित नहीं हुई. अभ्यर्थी द्वारा आयोग से इस संबंध में कोई पत्र व्यवहार भी नहीं किया गया, जबकि व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना पत्र दिनांक 26 मई 2015 की तामीली अभ्यर्थी को विहित समयावधि में हो चुकी थी.
हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो , पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा . मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.
उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि सुश्री कौशल्या बाई सुमन द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया. अतः आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि प्रस्तुत नहीं करने का करने में कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश , 2014 " " मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण ) ", दिनांक 10 जुलाई 2014 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी नगरपालिका, के पास दाखिल किया जाएगा.
अतः मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ग के उपबन्धों के अन्तर्गत सुश्री कौशल्या बाई सुमन को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर परिषद् बडौदा , जिला श्योपुर का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिए इस आदेश के तारीख से 05 ( पांच वर्ष ) की कालावधि के लिए निरर्हित ( अयोग्य ) घोषित किया जाता है .
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार, हस्ता./- (जी. पी. श्रीवास्तव ) सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल .
माह नवम्बर , 2014 में सम्पन्न हुए नगर परिषद् बडौदा, जिला श्योपुर के आम निर्वाचन में सुश्री कौशल्या बाई सुमन अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थीं. इस नगर परिषद के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 4 दिसम्बर 2014 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 03 जनवरी 2015 तक सुश्री कौशल्या बाई सुमन , को निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी श्योपुर के पास दाखिल करना था, किन्तु उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्योपुर के पत्र दिनांक 31 जनवरी 2015 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार सुश्री कौशल्या बाई सुमन द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.
आदेश भोपाल, दिनांक 10 जुलाई 2015 विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर सुश्री कौशल्या बाई सुमन, को आयोग द्वारा कारण बताओ नोटिस दिनांक 11 फरवरी 2015, जारी किया गया. कारण बताओ सूचना पत्र में सुश्री कौशल्या बाई सुमन से जवाब ( लिखित अभ्यावेदन ) कारण बताओ नोटिस के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. कारण बताओ नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.
क्र. एफ. 67-05-14-तीन- 647.-मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो , पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.
अभ्यर्थी सुश्री कौशल्या बाई सुमन को कारण बताओ नोटिस दिनांक 1 मार्च 2015 को तामील कराया गया. अतः उनको दिनांक 16 मार्च 2015 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था. उप जिला निर्वाचन अधिकारी जिला श्योपुर से प्राप्त प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया है कि-" अभ्यर्थी सुश्री कौशल्या बाई सुमन को कारण बताओ नोटिस तामील होने के उपरान्त नोटिस में उल्लेखित अवधि में इस कार्यालय में निर्वाचन व्यय लेखा विलंब से प्रस्तुति के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है. ना ही प्रतिवेदन दिनांक 31 मार्च 2015 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है . "
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश , 1997 " " मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण ) ", दिनांक 6 जून 1997 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.
5657
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 जुलाई 2015
भाग 1 ]
उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि मो. इंद्रीस द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया. अतः आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि प्रस्तुत नहीं करने कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.
अतः मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ग के उपबन्धों के अन्तर्गत मो. इंद्रीस को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगरपालिका परिषद् सीधी, जिला सीधी का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिए इस आदेश के तारीख से 05 ( पांच वर्ष ) की कालावधि के लिए निरर्हित ( अयोग्य ) घोषित किया जाता है.
माह मार्च , 2014 में सम्पन्न हुए नगर पालिका परिषद सीधी जिला सीधी के आम निर्वाचन में मो. इंद्रीस अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थे. इस नगरपालिका परिषद के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 2 मार्च, 2014 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 ख के उपबंध के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 1 अप्रैल 2014 तक मो. इंद्रीस को निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी सीधी के पास दाखिल करना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जबलपुर के पत्र ( परिशिष्ट -36 ) दिनांक 20 जून 2014 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार मो. इंद्रीस द्वारा निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित समय अवधि में दाखिल नहीं किया गया.
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार, हस्ता./- (जी. पी. श्रीवास्तव ) सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.
आदेश भोपाल, दिनांक 10 जुलाई 2015 विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर अवधि अभ्यर्थी मो. इंद्रीस , को आयोग द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 28 जुलाई 2014 को जारी किया गया. कारण बताओ सूचना में मो. इंद्रीस से जवाब ( लिखित अभ्यावेदन अथवा मौखिक हेतु आवेदन ) कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. कारण बताओ नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एकपक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.
क्र. एफ. 67-05-14 तीन- 648.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने , नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.
अभ्यर्थी मो. इंद्रीस को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 3 सितम्बर 2014 को तामील कराया गया. अतः मो. इंद्रीस को 02 मई 2014 तक अपना जवाब/अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था. अभ्यर्थी मो. इंद्रीस का इस संबंध में अभ्यावेदन दिनांक 8 सितम्बर 2014 आयोग को प्राप्त हुआ. अतः प्राप्त अभ्यावेदन को आयोग के ज्ञापन दिनांक 30 सितम्बर 2014 के संलग्न कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , जिला- सीधी को भेजकर, अभ्यावेदन में वर्णित तथ्यों की स्वीकार्यता/विश्वसनीयता के संबंध में अभिमत कलेक्टर से चाहा गया. इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, (स्थानीय - निर्वाचन ) , जिला- सीधी द्वारा आयोग को प्रेषित पत्र दिनांक में प्रतिवेदित किया गया कि- अभ्यर्थी द्वारा अभ्यावेदन में बताये गए तथ्य समाधान योग्य एवं तर्कसंगत प्रतीत नहीं होते , क्योंकि अभिकर्ता से निर्वाचन संबंधी जानकारियां प्राप्त करने का दायित्व स्वयं अभ्यर्थी का है तथा सामान्य स्वरूप के निजी कार्यों की व्यस्तता से निर्वाचन व्यय लेखा समयावधि में जमा नहीं किया जाना तर्कसंगत एवं विश्वसनीय प्रतीत नहीं होते.
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण और प्रस्तुति ) आदेश , 1997 " " मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण ) ", दिनांक 6 जून 1997 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.
माह मार्च, 2014 में सम्पन्न हुए नगर पालिका परिषद सीधी जिला सीधी के आम निर्वाचन में महेष प्रसाद गुप्ता, अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थे . इस नगरपालिका परिषद के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 2 मार्च, 2014 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 ख उपबंध के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 1 अप्रैल 2014 तक, श्री महेष प्रसाद गुप्ता को निर्वाचन व्ययों का उपरोक्त के उपरान्त आयोग द्वारा विचारोपरांत अभ्यर्थी मो. इंद्रीस को दिनांक 28 अप्रैल 2015 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में बुलाया गया , किन्तु अभ्यर्थी मो. इंद्रीस व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत उपर्युक्त तिथि को आयोग कार्यालय में उपस्थित नहीं हुए. सूचना- पत्र की तामीली अभ्यर्थी को दिनांक 24 मार्च, 2015 को हो चुकी थी. अभ्यर्थी, मो. इंद्रीस द्वारा आयोग को अभ्यावेदन को साथ व्यय लेखों से संबंधित दस्तावेज भेजे गए. अभ्यावेदन में अभ्यर्थी का कथन था कि इतना अवश्य है कि उनके द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा निर्वाचन कार्यालय में 6 सितम्बर 2014 को जमा किया गया है.
5658
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 जुलाई 2015
लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी सीधी के पास दाखिल करना था , किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जबलपुर के पत्र (परिशिष्ट-36 ) दिनांक 20 जून 2014 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार श्री महेष प्रसाद गुप्ता द्वारा निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित समयावधि में दाखिल नहीं किया गया.
विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर अभ्यर्थी श्री महेष प्रसाद गुप्ता, को आयोग द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 28 जुलाई 2014 को जारी किया गया. कारण बताओ सूचना में श्री महेष प्रसाद गुप्ता से जवाब ( लिखित अभ्यावेदन ) अथवा मौखिक सुनवाई हेतु आवेदन कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. कारण बताओ नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है , उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.
अभ्यर्थी श्री महेष प्रसाद गुप्ता को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 3 सितम्बर 2014 को तामील कराया गया. अतः श्री महेष प्रसाद गुप्ता को दिनांक 02 मई 2014 तक अपना जवाब/अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था. अभ्यर्थी श्री महेष प्रसाद गुप्ता का इस संबंध में अभ्यावेदन सह संलग्नक आयोग को प्राप्त हुए. अतः प्राप्त अभ्यावेदन को आयोग के ज्ञापन दिनांक 30 सितम्बर 2014 के संलग्न कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , जिला-सीधी को भेजकर, अभ्यावेदन में वर्णित तथ्यों की स्वीकार्यता/विश्वसनीयता के संबंध में अभिमत कलेक्टर से चाहा गया. इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, ( स्थानीय निर्वाचन ) , जिला- सीधी द्वारा आयोग को प्रेषित पत्र दिनांक 22 फरवरी , 2015 में प्रतिवेदित किया गया कि- श्री महेष प्रसाद गुप्ता, अभ्यर्थी, नगरपालिका परिषद्, सीधी द्वारा अभ्यावेदन में लेख किया गया है निर्वाचन के बाद अस्वस्थता के कारण शहर से बाहर जाकर इलाज कराने एवं निर्वाचन अभिकर्ता भी नगरपालिका क्षेत्र से कहीं अन्यत्र चले जाने से निर्वाचन व्यय लेखा जमा होने अथवा जमा नहीं होने की जानकारी मुझे नहीं थी. अभ्यर्थी द्वारा अभ्यावेदन के माध्यम से शारीरिक अस्वस्थता के कारण उपचार हेतु बाहर जाने का लेख किया गया है , जिससे अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में विलंब हेतु बताये गए कारण औचित्यपूर्ण एवं विश्वसनीय होना नहीं पाया गया.
उपरोक्त के उपरान्त आयोग द्वारा विचारोपरांत अभ्यर्थी श्री महेष प्रसाद गुप्ता को दिनांक 28 अप्रैल 2015 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में बुलाया गया, किन्तु अभ्यर्थी श्री महेष प्रसाद गुप्ता व्यक्तिगत हेतु नियत उपर्युक्त तिथि को आयोग कार्यालय में उपस्थित नहीं हुए. सूचना- पत्र की तामीली अभ्यर्थी को दिनांक 24 मार्च, 2015 को हो चुकी थी.
उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि श्री महेष प्रसाद गुप्ता द्वारा निहित समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया. अतः आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि प्रस्तुत नहीं करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.
[भाग 1 अतः मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 -ग के उपबन्धों के अन्तर्गत श्री महेष प्रसाद गुप्ता को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर पालिका परिषद् सीधी जिला सीधी का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिए इस आदेश की तारीख से 05 ( पांच वर्ष) की कालावधि के लिए निरर्हित ( अयोग्य ) घोषित किया जाता है.
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./- (जी. पी. श्रीवास्तव )
सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल .
आदेश
भोपाल, दिनांक 10 जुलाई 2015
क्र. एफ. 67-05-14 तीन- 649.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण और प्रस्तुति ) आदेश , 1997 " " मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण ) ", दिनांक 6 जून 1997 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.
माह मार्च , 2014 में सम्पन्न हुए नगर पालिका परिषद, सीधी जिला सीधी के आम निर्वाचन में श्री नीरज शर्मा, अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थे. इस नगरपालिका परिषद के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 2 मार्च, 2014 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 1 अप्रैल 2014 तक, श्री नीरज शर्मा को निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी सीधी के पास दाखिल करना था , किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जबलपुर के पत्र ( परिशिष्ट-36 ) दिनांक 20 जून 2014 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार श्री नीरज शर्मा द्वारा निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 जुलाई 2015
भाग 1 ]
विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर अभ्यर्थी श्री नीरज शर्मा , को आयोग द्वारा कारण बताओ सूचना- पत्र दिनांक 28 जुलाई 2014 को जारी किया गया. कारण बताओ सूचना में श्री नीरज शर्मा से जवाब (लिखित अभ्यावेदन अथवा मौखिक सुनवाई हेतु आवेदन ) कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. कारण बताओ नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.
अभ्यर्थी श्री नीरज शर्मा को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 4 सितम्बर 2014 को तामील कराया गया. अतः श्री नीरज शर्मा को दिनांक 19 मई 2014 तक अपना जवाब/अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था. उप जिला निर्वाचन अधिकारी , ( स्था. निर्वा. ) जिला- सीधी (म. प्र. ) के आयोग को प्रेषित पत्र दिनांक 26 फरवरी 2015 में इस बात का उल्लेख किया गया कि अभ्यर्थी श्री नीरज शर्मा की ओर से कोई अभ्यावेदन आज दिनांक तक अप्राप्त है. उपरोक्त के उपरान्त आयोग द्वारा विचारोपरान्त अभ्यर्थी श्री नीरज शर्मा को दिनांक 28 अप्रैल 2015 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में बुलाया गया, किन्तु अभ्यर्थी श्री नीरज शर्मा व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत उपर्युक्त तिथि को आयोग कार्यालय में उपस्थित नहीं हुए. सूचना- पत्र की तामीली अभ्यर्थी को दिनांक 24 मार्च 2015 को हो चुकी थी.
उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि श्री नीरज शर्मा द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया. अतः आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि प्रस्तुत नहीं करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है .
अतः मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ग के उपबन्धों के अन्तर्गत श्री नीरज शर्मा को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर पालिका परिषद् सीधी, जिला सीधी का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिए इस आदेश की तारीख से 05 ( पांच वर्ष) की कालावधि के लिए निरर्हित ( अयोग्य ) घोषित किया जाता है.
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार, हस्ता./-
(जी. पी. श्रीवास्तव )
सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल.
आदेश
भोपाल, दिनांक 10 जुलाई 2015
क्र. एफ. 67-05-14-तीन-650.-मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह
5659 निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने , नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32- ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश , 1997 " " मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) ", दिनांक 6 जून 1997 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.
माह मार्च, 2014 में सम्पन्न हुए नगर पालिका परिषद, सीधी जिला सीधी के आम निर्वाचन में श्री प्रताप राय, अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थे. इस नगरपालिका परिषद के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 2 मार्च, 2014 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 ख उपबंधों के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 1 अप्रैल 2014 तक, श्री प्रताप राय को निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी सीधी के पास दाखिल करना था , किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जबलपुर के पत्र ( परिशिष्ट -36 ) दिनांक 20 जून 2014 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार श्री प्रताप राय निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित समयावधि में दाखिल नहीं किया गया.
विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर अभ्यर्थी श्री प्रताप राय को आयोग द्वारा कारण बताओ सूचना दिनांक 28 जुलाई 2014 को जारी किया गया. कारण बताओ सूचना पत्र में श्री प्रताप राय से जवाब ( लिखित अभ्यावेदन अथवा मौखिक सुनवाई हेतु आवेदन ) कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. कारण बताओ नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है , उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.
अभ्यर्थी श्री प्रताप राय को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 3 सितम्बर 2014 को तामील कराया गया. अतः श्री प्रताप राय को 18 मई 2014 तक अपना जवाब/अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था . उप जिला निर्वाचन अधिकारी , ( स्था. निर्वा. ) जिला- सीधी ( म. प्र. ) के आयोग को प्रेषित पत्र दिनांक 26 फरवरी 2015 में इस बात का 5660
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 जुलाई 2015
उल्लेख किया गया कि अभ्यर्थी श्री प्रताप राय की ओर से कोई अभ्यावेदन आज दिनांक तक अप्राप्त है . उपरोक्त के उपरान्त आयोग द्वारा विचारोपरान्त अभ्यर्थी श्री प्रताप राय को दिनांक 28 अप्रैल 2015 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में बुलाया गया, किन्तु अभ्यर्थी श्री प्रताप राय व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत उपर्युक्त तिथि को आयोग कार्यालय में उपस्थित नहीं हुए. सूचना- पत्र की तामीली अभ्यर्थी को दिनांक 24 मार्च 2015 को हो चुकी थी.
उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि श्री प्रताप राय द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया. अतः आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि प्रस्तुत नहीं करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.
अतः मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 -ग के उपबन्धों के अन्तर्गत श्री प्रताप राय को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर पालिका परिषद् सीधी, जिला सीधी का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिए इस आदेश की तारीख से 05 ( पांच वर्ष) की कालावधि के लिए निरर्हित ( अयोग्य ) घोषित किया जाता है.
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./-
(जी. पी. श्रीवास्तव )
सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.
आदेश
भोपाल, दिनांक 10 जुलाई 2015
क्र. एफ. 67-05-14 तीन- 651.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो , पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश , 1997 " " मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) ", दिनांक 6 जून 1997 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.
माह मार्च, 2014 में सम्पन्न हुए नगर पालिका परिषद्, सीधी जिला सीधी के आम निर्वाचन में श्री लवकुश तिवारी , अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थे. इस नगरपालिका परिषद् के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 2 मार्च, 2014 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका
[ भाग 1 अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 1 अप्रैल 2014 तक, श्री लवकुश तिवारी को निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी सीधी के पास दाखिल करना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जबलपुर के पत्र ( परिशिष्ट-36 ) दिनांक 20 जून 2014 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार श्री लवकुश तिवारी द्वारा निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित समयावधि में दाखिल नहीं किया गया.
विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर अभ्यर्थी श्री लवकुश तिवारी को आयोग द्वारा कारण बताओ सूचना दिनांक 28 जुलाई 2014 को जारी किया गया. कारण बताओ सूचना पत्र में श्री लवकुश तिवारी से जवाब (लिखित अभ्यावेदन अथवा मौखिक सुनवाई हेतु आवेदन ) कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था . कारण बताओ नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एकपक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.
अभ्यर्थी श्री लवकुश तिवारी को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 04 सितम्बर 2014 को तामील कराया गया. अतः श्री लवकुश तिवारी को दिनांक 19 मई 2014 तक अपना जवाब/ अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था. उप जिला निर्वाचन अधिकारी ( स्था. निर्वा. ) , जिला-सीधी ( म. प्र. ) के आयोग को प्रेषित पत्र दिनांक 26 फरवरी 2015 में इस बात का उल्लेख किया गया कि अभ्यर्थी श्री लवकुश तिवारी की ओर से निर्वाचन व्यय लेखा दिनांक 08 सितम्बर 2014 को प्रस्तुत किया गया है. किन्तु उनके द्वारा विलंब से लेखा प्रस्तुत करने बावत कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है. प्रस्तुत किए गए निर्वाचन व्यय लेखा में शपथ - पत्र सक्षम प्राधिकारी से सत्यापित नहीं है . उपरोक्त के उपरान्त आयोग द्वारा विचारोपरन्त अभ्यर्थी श्री लवकुश तिवारी को दिनांक 28 अप्रैल 2015 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में बुलाया गया, किन्तु अभ्यर्थी श्री लवकुश तिवारी व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत उपर्युक्त तिथि को आयोग कार्यालय में उपस्थित नहीं हुए. सूचना- पत्र की तामीली अभ्यर्थी को दिनांक 25 मार्च 2015 को हो चुकी थी.
उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि श्री लवकुश तिवारी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया. अतः आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.
अतः , मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ग के उपबन्धों के अन्तर्गत श्री लवकुश तिवारी को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर पालिका परिषद् सीधी, जिला सीधी का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिए इस आदेश की तारीख से 05 ( पांच वर्ष) की कालावधि के लिए निरर्हित ( अयोग्य ) घोषित किया जाता है .
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार, हस्ता./- (जी. पी. श्रीवास्तव ) सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल.
5661
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 जुलाई 2015
भाग 1 ]
कार्यालय , कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जिला सीधी, मध्यप्रदेश
सीधी , दिनांक 29 जून 2015
क्र. 179- आर.डी.एम. - 2015.- सचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह ( पुलिस ) विभाग , भोपाल के ज्ञापन क्रमांक एफ -2 ( क) -20/2014/बी- 3/दो, भोपाल , दिनांक 18 मई 2015 एवं सहायक पुलिस महानिदेशक ( योजना ) पुलिस मुख्यालय , भोपाल के पृ. क्रमांक पु.मु. /18 /योजना/ 3/6 - ए/दिनांक 18 मई 2015 एवं पुलिस अधीक्षक सीधी के पत्र क्रमांक पु.अ./सीधी/एसी -1 /2292/पी ( 2 ) / 2015 दिनांक 24 जून 2015 के अनुसार 5000 नवीन पदों के अन्तर्गत जिला सीधी में सुरक्षा व्यवस्था हेतु नवीन पुलिस चौकी की स्वीकृति शासन स्तर पर प्रदान की गई है. जिला सीधी अन्तर्गत निम्नांकित ग्राम थाना/चौकी के अन्तर्गत सम्मिलित किये जाते हैं:-
पुलिस थाना- नवीन चौकी की स्थापना
पुलिस थाने का नाम क्र.
ग्रामों के नाम/शहर का सम्मिलित हिस्सा (वार्ड ... में स्थित है )
नवीन पुलिस चौकी नाम
जिसमें सम्मिलित किया गया
(4)
(3)
(2)
(1)
थाना चुरहट 1. नवीन चौकी सेमरिया सेमरिया ( अ- वर्ग ) , बढौरा , हनुमानगढ़ , मनकीशर, झगरहा (ब- वर्ग ) , नौगवा, पोड़ी, रामगढ़, चूल्ही, मड़वा, ( स- वर्ग ) ,करौदिया, नौसा, दुधमनिया, भमरहा , बोकरो, मिर्चवार, कोल्हुआ, करनपुर, बेलदह, गेदुरा , भोलगढ़, कथरिहा, पुरुषोत्तमगढ़ , टिकुरी - टोला, धनिगवां, ठकुरदेवा, कुल-26
थाना अमिलिया 1 . नवीन चौकी सिहावल सिहावल ( अ - वर्ग ) , रामपुर, चितवरिया, घोपारी , बघोर, सवैचा
(ब- वर्ग ) , केसौली , लिलवार, दुधमनिया, बाकी, गेरुआ , मेढ़ौली, बमुरी ( स - वर्ग ) , लदबद, सत्तिहा, बरबसा, दमगड़ी, धोबौंही , मड़रिया वीरान, ब्योहार खांड़, देवगांव, बल्हैया, करकोटा, अंतरैला, गोड़गाव, धुब्वार, ढेकऊ वीरान, सलैही, केराई बघोर, कुल-29
नवसृजित चौकी सेमरिया के 26 गांव थाना चुरहट से एवं नवीन चौकी सिहावल के 29 गांव थाना अमिलिया से उपरोक्तानुसार कालम नं. 1 में वर्णित नवसृजित चौकी में एतद्वारा सम्मिलित किये जाते हैं. उक्त नवसृजित चौकी सेमरिया एवं नवसृजित चौकी सिहावल के संचालन/ संपादन एवं कार्य तथा प्रक्रिया हेतु समय - समय पर शासन द्वारा जारी आदेशों/निर्देशों, परिपत्रों एवं विनियमों का विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत विहित उद्देश्यों हेतु कार्य प्रारंभ करने हेतु एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है.
विशेष गढ़पाले , कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट.
02 ग्राम, नवीन स्वीकृत थाना- स्टेशन रोड पिपरिया में निम्न अनुसार सम्मिलित किये जा रहे हैं :-
कार्यालय, कलेक्टर/ जिला दण्डाधिकारी एवं पदेन उपसचिव, जिला होशंगाबाद, मध्यप्रदेश
होशंगाबाद, दिनांक 29 जून 2015
थाना बनखेड़ी के निम्न 02 ग्राम नवीन थाना- पिपरिया में सम्मिलित करने हेतु.
ग्राम का नाम
क्रमांक
(2)
(1)
नयागांव
1.
महाराजगंज
2.
क्र. 9905 - एस . डब्लू. - 2015.- सचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह ( पुलिस ) विभाग के पत्र क्रमांक एफ -2 ( क ) -9-08- बी-3-दो, दिनांक 30 जुलाई 2010 से जिले के भीतर थानों/चौकियों की सीमाओं के निर्धारण का अधिकार जिला स्तरीय समिति को दिये गये हैं.
थाना- पिपरिया के निम्न 65 ग्राम नवीन थाना- स्टेशन रोड पिपरिया में सम्मिलित करने हेतु.
(2)
(1)
1.
रायखेड़ी अतः जिला स्तरीय समिति की अनुशंसा/निर्णय अनुसार शासन के उक्त निर्देशों के तहत थानों की ग्रामों से दूरी को दृष्टिगत रखते हुये थाना- पिपरिया के निम्नलिखित 65 ग्राम तथा थाना बनखेड़ी के
2.
सर्रा 5662
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 जुलाई 2015
(2) (1)
लांझी 3.
4.
टड़ा 5.
बुधनी 6.
बांसखेड़ा 7.
ढूढ़ा देहलवाड़ा
पाली 8.
9.
नंदवाड़ा 10.
बूचाल 11.
आलीवाड़ा 12.
रिछैड़ा 13.
बीजनवाड़ा 14.
खैरीखुर्द
पनारी 15.
बनवारी 16.
तरोनकला 17.
18.
कल्लूखापा
सीमारा 19.
घोघरी 20.
21.
समनापुर 22.
कुम्हाबड़ 23.
बम्होरी
उमरिया 24.
25.
मोकलवाड़ा 26 .
नाहरवाड़ा 27 .
महुआखेड़ा 28 .
बोड़ना ठाकुर
खैरीकला 29.
30.
मोहारी खुर्द
मोहारी कला 31.
हथनीखापा 32.
सांगई 33 .
34.
तरोनखुर्द
(2)
(1)
35.
मटकुली
36 .
डोकरीखेड़ा
बोरी
37.
आमादेही
38.
मेली
39 .
अन्होनी
40.
खारी
41.
42.
रयैयतवाड़ा 43 .
मैंदीखेड़ा
टेकापार
44.
45.
चिल्लोद
पाठईमाल 46.
47.
झिरिया
48.
छिरई
माधव
49.
मोगरा
50.
मोहगांव
51.
डापका
52.
53 .
पिसुआ
चन्दन पिपरिया 54.
चौका
55.
56 .
कूकरा
57 .
पट्टल
58 .
खारीखेड़ा 59.
सोनपुर
नान्दनेर
60.
पारसीपानी 61.
62.
बिन्डाखेड़ा
अन्जनढाना 63.
वारीदेवी
64.
65 .
आमादेही रैययतवाड़ी 5663
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 जुलाई 2015
भाग 1 ]
क्र. 9907 - एस . डब्लू. - 2015.- सचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह ( पुलिस ) विभाग के पत्र क्रमांक एफ-2 ( क ) -9-08 - बी-3 - दो, दिनांक 30 जुलाई 2010 से जिले के भीतर थानों/चौकियों की सीमाओं के निर्धारण का अधिकार जिला स्तरीय समिति को दिये गये हैं.
अतः जिला स्तरीय समिति की अनुशंसा/ निर्णय अनुसार शासन के उक्त निर्देशों के तहत थानों की ग्रामों/ मोहल्लों से दूरी को दृष्टिगत रखते हुये थाना- इटारसी के निम्नलिखित 29 ग्राम/मोहल्लों तथा थाना पथरोटा के 03 ग्राम, नवीन स्वीकृत चौकी पुरानी इटारसी में निम्न अनुसार सम्मिलित किये जा रहे हैं:-
थाना पथरोटा के निम्न 03 ग्राम नवीन चौकी पुरानी इटारसी में सम्मिलित करने हेतु.
ग्राम का नाम क्रमांक
(2)
(1)
देहरी
1 .
2.
जुझारपुर
इंडियन आयल डिपो 3.
थाना- इटारसी के निम्न 29 ग्राम/ मोहल्लों नवीन चौकी पुरानी इटारसी में सम्मिलित करने हेतु.
(2)
(1)
1.
सनखेड़ा नाका 2.
मेहतर मोहल्ला
दक्षिणी बंगलिया 3.
4.
काबड़ मोहल्ला 5.
गौंड़ी मोहल्ला
दर्जी मोहल्ला 6.
घटली रोड 7.
टेक्टर स्कीम 8.
हाउसिंग बोर्ड कालोनी 9.
10.
सरदार पटेल पुरा
राम मंदिर क्षेत्र 11.
बिहारी कालोनी 12.
13 .
सी.पी.ई.
कोर्ट एरिया 14.
तवा कालोनी 15.
(2)
(1)
प्यासा नगर 16.
चयन कालोनी 17.
वर्मा कालोनी 18.
दीवान कालोनी 19.
हाउसिंग बोर्ड कालोनी 20.
पलकमती नगर 21.
22.
शास्त्रीनगर 23.
एफ.सी.आई.
नरेन्द्र नगर 24.
व्यंक्टेश नगर 25.
माल गोदाम 26 .
12बंगला 27.
03 बंगला 28.
29.
स्वराजपुरी कालोनी क्र. 9909 - एस . डब्लू. - 2015.- सचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह ( पुलिस ) विभाग के पत्र क्रमांक एफ-2 ( क ) -9-08- बी- 3 -दो, दिनांक 30 जुलाई 2010 से जिले के भीतर थानों/चौकियों की सीमाओं के निर्धारण का अधिकार जिला स्तरीय समिति को दिये गये हैं.
अतः जिला स्तरीय समिति की अनुशंसा/निर्णय अनुसार शासन के उक्त निर्देशों के तहत थानों की ग्रामों/वार्डों से दूरी को दृष्टिगत रखते हुये थाना- होशंगाबाद के निम्नलिखित 09 ग्राम/वार्डों नवीन स्वीकृत चौकी एस. पी. एम. होशंगाबाद में निम्न अनुसार सम्मिलित किये जा रहे हैं:-
थाना होशंगाबाद के निम्न 09 ग्राम/ वार्डों नवीन चौकी एस.पी.एम. होशंगाबाद में सम्मिलित करने हेतु.
ग्राम/वार्ड का नाम क्रमांक
(2)
(1)
ग्वालटोली 1.
2.
आदमगढ़
ईदगाह मोहल्ला 3.
4.
खोजनपुर
सिंधी कालोनी 5.
6.
एस.पी.एम.
बंगाली कालोनी 7.
8.
भोपाल तिराहा
महिमा नगर 9.
संकेत भोंडवे, कलेक्टर/जिला दण्डाधिकारी एवं पदेन उपसचिव.
[ भाग 1 5664
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 जुलाई 2015
कार्यालय , कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ( मण्डी ) , जिला, छतरपुर, मध्यप्रदेश छतरपुर, दिनांक 30 जून 2015
क्र. 49 - स्था. निर्वा.- म.नि. 137-2015.- मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा 11 ( 1 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं , डॉ. मसूद अख्तर, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , छतरपुर मण्डी अधिनियम की धारा 11 ( 1 ) ( घ ) के अनुक्रम में म. प्र. कृषि उपज मण्डी ( लोकसभा तथा विधानसभा सदस्य की मण्डी समिति में सदस्यता तथा प्रतिनिधि का नामनिर्देशन ) नियम-2010 के अंतर्गत छतरपुर जिले की निम्नानुसार कृषि उपज मण्डी समितियों के लिये एतद्वारा प्रतिनिधि नाम निर्दिष्ट करता हूं.
मण्डी अधिनियम की धारा (4)
नामनिर्दिष्ट सदस्यों का नाम एवं पता (3)
मण्डीका नाम (2)
क्रं. (1)
01 कृषि उपज मण्डी समिति 180 - बिजावर
मण्डी अधिनियम की धारा- 11(1) (घ) .
श्री प्रभूदयाल अग्रवाल तनय श्री भुमानीदीन अग्रवाल निवासी गुलगंज तहसील बिजावर जिला-छतरपुर, म. प्र.
मसूद अख्तर , कलेक्टर.
न्यायालय , कलेक्टर, जिला रतलाम, मध्यप्रदेश रतलाम, दिनांक 30 जून 2015
प्र. क्र. 01 - अ-3-2014-15.- ग्रामवासी ग्राम कालूखेड़ा एवं मजरा सेमलिया, तहसील पिपलोदा, जिला रतलाम द्वारा प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि ग्राम सेमलिया, ग्राम पंचायत कालूखेड़ा में आता हैं तथा सेमलिया मजरा के रूप में होकर इसकी आबादी लगभग 2000 होकर मतदाता की संख्या 965 हैं. ग्राम के विकास हेतु सेमलिया को राजस्व ग्राम घोषित किया जावें.
2. उपर्युक्त आवेदन पत्रादि जांच प्रतिवेदन हेतु अनुविभागीय अधिकारी , जावरा को भेजे जाने पर उनके द्वारा अधीनस्थ तहसीलदार पिपलोदा को नियमानुसार जांच प्रतिवेदन हेतु निर्देशित किया गया, जिसके पालन में तहसीलदार पिपलोदा द्वारा जांच में क्रम में प्रकरण क्रमांक 2607-बी- 121-14-15 दर्ज कर विज्ञप्ति जारी की गई तथा राजस्व निरीक्षक एवं ग्राम पंचायत कालूखेड़ा को प्रतिवेदन हेतु लिखा गया. नियत अवधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं. ग्राम पंचायत, कालूखेड़ा की ग्राम सभा की बैठक दिनांक 2-10-2014 में प्रस्ताव ठहराव क्रमांक 15 सर्वसम्मति से मजरा सेमलिया को पृथक से राजस्व ग्राम घोषित किये जाने संबंधी पारित किया गया. तहसीलदार, पिपलोदा द्वारा अपने जांच प्रतिवेदन में उक्त समस्त का उल्लेख करते मय अनुशंसा के प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी, जावरा को भेजे जाने पर उनके द्वारा प्रकरण क्रमांक 13- अ-74-14-15 में अनुशंसा टीप सहित प्रकरण अधीक्षक, भू- अभिलेख रतलाम को भेजे जाने पर अधीक्षक भू- अभिलेख द्वारा भी अपनी अनुशंसा सहित प्रकरण इस न्यायालय को स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया गया.
3. ग्रामवासी ग्राम कालूखेड़ा एवं सेमलिया तहसील पिपलौदा के अनुरोध , ग्राम सभा कालूखेड़ा के प्रस्ताव ठहराव, अधीनस्थ के जांच प्रतिवेदन एवं की गई अनुसंशा के आधार पर म. प्र. भू- राजस्व संहिता 1959 की धारा 73 के तहत नीचे उल्लेखानुसार ग्राम पंचायत, कालूखेड़ा, प.ह.नं. 10 के अन्तर्गत मजराह सेमलिया को पृथक् से राजस्व ग्राम घोषित किया जाता है, तालिका में उल्लेखानुसार शेष रकबा मूल ग्राम कालूखेड़ा में यथावत रहेगा.
जनसंख्या
खाता
खाता
तहसील
कुल क्षेत्रफल
गैर खाता
गैर खाता
कुल सर्वे क्रमांक
प्रस्तावित राजस्व ग्राम
मूल ग्राम एवं प.ह.नं.
पिपलोदा
690.650 1005.177
1681 3355
83.138 179.674
607.812 827.503
1487 1978
227 351
1260 1627
सेमलिया कालूखेड़ा
कालूखेड़ा प.ह.नं. - 10
अधीक्षक, भू- अभिलेख , जिला रतलाम उक्त दोनों राजस्व ग्रामों के पृथक् पृथक् अभिलेख तैयार करने हेतु नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करेंगे .
बी. चंद्रशेखर, कलेक्टर.
5665
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 जुलाई 2015
भाग 1 ]
कार्यालय , कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला डिण्डौरी, मध्यप्रदेश
डिण्डौरी, दिनांक 1 जुलाई 2015
क्र. एस.डब्लू- 2015-176. - राज्य शासन के पत्र क्रमांक- एफ 2 ( क ) -20-2014- बी-3 - दो, भोपाल, दिनांक 18 मई 2015 एवं पुलिस मुख्यालय के पत्र क्रमांक-पुमु- 18- योजना-3-6-ए, दिनांक 18 मई 2015 के द्वारा चौकी गाडासरई को नवीन थाना में अपग्रेड किया जाकर निम्नलिखित पदों की स्वीकृति प्रदान की गई है :-
स.उ.नि. 03
उप नि. 01
निरी. 01
योग 16
आरक्षक ( चालक) 01
आरक्षक 06
प्र.आर. 04
अतः, शासन के निर्देशों के परिपालन में डिण्डौरी जिले के गाडासरई चौकी को नवीन थाना में अपग्रेड किया जाता है . गाडासरई नवीन थाना अन्तर्गत सम्मिलित किये जाने वाले कुल 64 ग्राम की सूची निम्नानुसार है :-
थाना गाड़ासरई के अन्तर्गत सम्मिलित किये जाने वाले कुल 64 ग्रामों की सूची
वर्तमान थाने का
क्र.
गांव/मोहल्ले का नाम
(2)
(1)
1
गाड़ासरई
बरगांव
2
3
सुकुलपुरा रैयत 4
लिखनी
5
लालपुर पटपरा 6
शोभापुर
7
सुनियामार
बोंदर
8
बसनिया रैयत 9
10
झिझरी
11
गिरवरपुर माल
चंदना
12
13
परसवाह
14
मोहतरा
15
गोरखपुर माल 16
भलखोहा माल 17
लालपुर सानी 18
गन्नागुडा
बच्छरगांव रैयत 19
20
बच्छरगांव माल 21
कोसमडीह
22
करौंदी रैयत
करौंदी माल
23
नाम
पूर्व में जिस थाना अन्तर्गत था
(4)
(3)
बजाग
गाड़ासरई
बजाग
गाड़ासरई
बजाग
गाड़ासरई
बजाग
गाड़ासरई
बजाग
गाड़ासरई
बजाग
गाड़ासरई
बजाग
गाड़ासरई
बजाग
गाड़ासरई
बजाग
गाड़ासरई
बजाग
गाड़ासरई
बजाग
गाड़ासरई
बजाग
गाड़ासरई
बजाग
गाड़ासरई
बजाग
गाड़ासरई
बजाग
गाड़ासरई
बजाग
गाड़ासरई
बजाग
गाड़ासरई
बजाग
गाड़ासरई
बजाग
गाड़ासरई
बजाग
गाड़ासरई
बजाग
गाड़ासरई
बजाग
गाड़ासरई
बजाग
गाड़ासरई 5666
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 जुलाई 2015
(2)
(3) (1)
24
केवलारी
गाड़ासरई
उफरी
25
गाड़ासरई
26
गाड़ासरई
सुकलपुरा 27
पाटन
गाड़ासरई
रतना मा.
28
गाड़ासरई
29
गाड़ासरई
माधोपुर
धावाडोंगरी 30
गाड़ासरई
31
गाड़ासरई
मानिकपुर 32
अतरिया रैयत
गाड़ासरई
33
अतरिया माल
गाड़ासरई
34
बरसौद
गाड़ासरई
35
भौंखाडोंगरी
गाड़ासरई
सिलयारी 36
गाड़ासरई
37
मझियाघाट रैयत
गाड़ासरई
38
गाड़ासरई
गुरूमगांव 39
गाड़ासरई
गुरूमगांव रैयत
खमरिया रैयत 40
गाड़ासरई
41
गाड़ासरई
गिरवरपुर रैयत 42
किकरा तलाब
गाड़ासरई
रतना रैयत 43
गाड़ासरई
44
गाड़ासरई
पथरकुचा रैयत 45
गाड़ासरई
पथरकुचा मॉल 46
गाड़ासरई
मूसामुडी रैयत 47
गाड़ासरई
मूसामुडी माल
जामपानी 48
गाड़ासरई
धनरास
49
गाड़ासरई
50
गाड़ासरई
गुवारी
51
गाड़ासरई
गोरखपुर रैयत
भलखोह 52
गाड़ासरई
(4)
बजाग
बजाग
बजाग
बजाग
बजाग
बजाग
बजाग
बजाग
बजाग
बजाग
बजाग
बजाग
बजाग
बजाग
बजाग
बजाग
बजाग
बजाग
बजाग
बजाग
बजाग
बजाग
बजाग
बजाग
बजाग
बजाग
बजाग
बजाग
बजाग
उक्त ग्राम पूर्व से ही चौकी गाड़ासरई के अन्तर्गत थे, किन्तु नवीन थाना अपग्रेड हो जाने के बाद अन्य थाना क्षेत्र डिण्डौरी , बजाग एवं करंजिया से कुल निम्नानुसार 12 ग्रामों को भी पृथक् कर नवीन थाना गाडासरई में सम्मिलित किया जाता है:-
वर्तमान थाने का
गांव/मोहल्ले क्र.
नाम
का नाम
(3)
(2) (1)
53
सिवरी
गाड़ासरई
54
सोन्हादार
गाड़ासरई
55
गाड़ासरई
सुनपुरी 56
लबैदा
गाड़ासरई
पूर्व में जिस थाना अन्तर्गत था
(4)
डिण्डौरी
डिण्डौरी
डिण्डौरी
बजाग 5667
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 जुलाई 2015
भाग 1 ]
(2)
(1)
57
धोपदपुर
58
धनौली
59
भुसण्डा
बिठलदा
60
61
पाटनगढ़
लालखाती 62
63
सुनपुरी
पटपरा
64
यह अधिसूचना तत्काल प्रभावशील है.
(4)
(3)
बजाग
गाड़ासरई
बजाग
गाड़ासरई
बजाग
गाड़ासरई
बजाग
गाड़ासरई
करंजिया
गाड़ासरई
करंजिया
गाड़ासरई
करंजिया
गाड़ासरई
करंजिया
गाड़ासरई
छबि भारद्वाज , कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी.
कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जिला मन्दसौर, मध्यप्रदेश
मन्दसौर , दिनांक 6 जुलाई 2015
क्र.. .दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973/1974 की धारा 2 के खण्ड- एस में पुलिस थाना का स्थानीय क्षेत्र विनिर्दिष्ट करने की राज्य शासन की शक्तियाँ मध्यप्रदेश शासन गृह ( पुलिस ) विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 2 ( 4) 15/99/बी-3/दो, दिनांक 11-10-2004 एवं ज्ञाप क्रमांक एफ -2 ( क) -09-08 - बी- 3- दो, दिनांक 30 जुलाई 2010 से जिले के भीतर कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक एवं जिला अभियोजन अधिकारी की समिति में निहित की गई है , उपरोक्तानुसार प्राधिकृत समिति के निर्णय दिनांक 6 जुलाई 2015 अनुसार दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 2 के खण्ड - एस के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, स्तंभ क्रमांक -1 में वर्णित राजस्व ग्रामों या उसके भाग को स्तंभ क्रमांक 2 में वर्णित पुलिस थाने के स्थानीय क्षेत्र से उन्मोचित करते हुए स्तंभ क्रमांक -3 में वर्णित पुलिस थानों/चौकी के स्थानीय क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है:-
क्र.
वर्तमान थाना क्षेत्राधिकार स्तंभ
क्रमांक-2
राजस्व ग्राम/क्षेत्र का नाम स्तंभ क्रमांक-1
(2)
(1)
थाना/चौकी क्षेत्र जिसमें सम्मिलित किया गया स्तंभ क्रमांक-3 (4)
(3)
दलौदा रेल्वे पटरी से लगे
1 .
अफजलपुर
1. रूचि सोया
चौकी दलौदा ( थाना भावगढ़ )
चौकी दलौदा ( थाना भावगढ़ )
2. शुगर मील
चौकी दलौदा ( थाना भावगढ़ )
3. झुग्गी झोपड़ियाँ
चौकी पिपलिया मण्डी कस्बा
कस्बा पिपलिया मण्डी
2.
पिपलिया मण्डी
पिपलिया मण्डी 3.
पिपलिया मण्डी 4.
पिपलिया मण्डी 5.
6.
पिपलिया मण्डी चौकी पिपलिया मण्डी कस्बा
जलोदिया
चौकी पिपलिया मण्डी कस्बा
खात्याखेड़ी
चौकी पिपलिया मण्डी कस्बा
गुडभेली
चौकी पिपलिया मण्डी कस्बा
मूंदेडी
चौकी पिपलिया मण्डी कस्बा
काचरिया चन्द्रावत
पिपलिया मण्डी 7.
8.
पिपलिया मण्डी 9 .
पिपलिया मण्डी
पिपलिया मण्डी 10.
पिपलिया मण्डी 11.
चौकी पिपलिया मण्डी कस्बा
लुनाहेड़ा
चौकी पिपलिया मण्डी कस्बा
उजागरिया
चौकी पिपलिया मण्डी कस्बा
बाबुखेड़ा
चौकी पिपलिया मण्डी कस्बा
ढिकनिया [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 जुलाई 2015
5668
(2)
(1)
पिपलिया मण्डी
12.
13.
पिपलिया मण्डी
पिपलिया मण्डी
14.
(4)
(3)
चौकी पिपलिया मण्डी कस्बा
चावली
चौकी पिपलिया मण्डी कस्बा
बोरखेड़ी
चौकी पिपलिया मण्डी कस्बा
मिण्डलाखेड़ा
15.
पिपलिया मण्डी
पिपलिया मण्डी
16.
पिपलिया मण्डी
17.
18.
पिपलिया मण्डी
चौकी पिपलिया मण्डी कस्बा
पलेवाना
चौकी पिपलिया मण्डी कस्बा
बैलारा
चौकी पिपलिया मण्डी कस्बा
हरीपुरा
चौकी पिपलिया मण्डी कस्बा
लसुडिया राठौर
पिपलिया मण्डी
19.
20.
पिपलिया मण्डी
चौकी पिपलिया मण्डी कस्बा
टिलाखेड़ा
चौकी पिपलिया मण्डी कस्बा
देवरी
स्वतंत्र कुमार सिंह , जिला मजिस्ट्रेट, एवं पदेन उपसचिव ( गृह) .
गृह ( पुलिस ) विभाग
भोपाल, दिनांक 9 जुलाई 2015
क्र. एफ- 2- क- बी- 3- दो.- दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973/1974 का सं. 2 की धारा 2 के खण्ड ( घ ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए और नीचे दी गई सारणी में वर्णित संबंधित पुलिस थाना में समाविष्ट स्थानीय क्षेत्रों का विनिर्दिष्ट करने वाली पूर्व अधिसूचना में आंशिक उपासरण करते हुये, राज्य सरकार एतद्वारा मध्यप्रदेश राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तरीख सेः- एक- नीचे दी गई सारणी के कालम एक में उल्लेखित पुलिस थाने से, उसके सारणी के कालम -2 में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों का अपवर्जित करती है, और-
दो- उक्त सारणी के कालम -2 में निर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रों को उक्त सारणी के कालम -4 में उल्लेखित पुलिस थाने में सम्मिलित करती है-
सारणी
स्थानीय क्षेत्र
क्र.
ग्रामों का नाम पुलिस थाने का नाम/तहसील तथा जिला सहित जिसमें से अपवर्जित किया गया.
(2)
(1) 1
(3) ग्राम-घुरावली थाना गुलगंज तह. बिजावर जिला छतरपुर
ग्राम- बंधावर 2
ग्राम- देवरान 3
_"_
4
ग्राम-डोंगरपुरा ग्राम-गोरा 5
थाना गुलगंज तह. बिजावर जिला छतरपुर.
पुलिस थाने का नाम तहसील तथा जिला सहित जिसमें सम्मिलित किया गया.
हल्का क्रमांक या वार्ड क्रमांक या बंदोबस्त क्रमांक (4)
हल्का क्रमांक -11
(5) नवीन पुलिस चौकी बंधा (चमरोई ) थाना गुलगंज तहसील बिजावर जिला- छतरपुर.
हल्का क्रमांक -11
हल्का क्रमांक-07
हल्का क्रमांक-11
हल्का क्रमांक-15
नवीन पुलिस चौकी बंधा (चमरोई ) थाना गुलगंज तहसील बिजावर जिला- छतरपुर.
5669
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 जुलाई 2015
भाग 1 ]
(3)
(2)
(1)
ग्राम-मोर्रा 6
ग्राम-करकी 7
थाना बडामलहरा तह . बडामलहरा जिला छतरपुर
ग्राम-घिनोची 8
- ,, -
9
ग्राम - बमनोरा खुर्द
ग्राम-पिपरा 10
ग्राम -चमरोई 11
ग्राम- नयाखेरा 12
ग्राम-कायन 13
ग्राम-बमनी 14
थाना भगवा तह. बडामलहरा जिला छतरपुर
ग्राम- बंधियन 15
(5)
(4)
हल्का क्रमांक-04
,,
हल्का क्रमांक-15
हल्का क्रमांक-16
हल्का क्रमांक -15
हल्का क्रमांक-06
हल्का क्रमांक-06
हल्का क्रमांक-16
-,, -
हल्का क्रमांक-17
_"_
- ,, -
हल्का क्रमांक-05
हल्का क्रमांक-04
_"_
No. F - 2, B - III -2 . In exercise of the power conferred by clause ( se of section 2 of the code of criminal procedure , 1973 (No. 2 of 1974) and in partial modification of the previious notification spedifying the local area comprised in respective police stations mentioned in table below , the State Government hereby . With effect from the date of publication of this notification in the Madhya Pradesh Gazette :-
1. Excludes from the Police Station mentionedc in column ( 1 ) of the Table below , the local areas specified in column (2) there of and .
2. Encludes the local areas specified in column (2) of the said table in the Police Station mentioned in column (4) of the said table .
Name of Villages Name of Police Station . withe Tehsil and distt . excluded
(2) Villge-Ghuravali (1) P. S. Gulganj Thasil-Bijawar Distt. Chhattarpur
Village-Bandhawar
Village-Devran _"_
Village-Dogarpura
Village-Gora
Village-Moraa
Village-Karki
Village-Ghinochi
Village-Bamnora Khurda
Village-Pipra
Village-chamroi
Village-Nayakhera
Village-Kayan
Village-Bamni
Village -Bandhiyan Settlement
Name of Police Station with Tehsil and Distt . in whice included.
(3) Halka No. - 11
(4) Neveen Police Chawki - Babndha (Chamroi) Thana-Gulganj Thasil-Bijawar Distt. Chhattarpur
Halka No. - 11
دو
Halka No. - 07
دو
Halka No. - 11
Halka No. - 15
Halka No. - 04
Halka No. - 15
Halka No. - 16
ود
Halka No. - 15
Halka No. -06
دو
Halka No. - 06
دو
Halka No. - 16
Halka No. - 17
Halka No. -05
Halka No. -04
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मसूद अख्तर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 जुलाई 2015
5670
कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश
छिन्दवाड़ा, दिनांक 12 फरवरी 2015
क्र. 594- मंडी निर्वा .- 2014-15.- मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 की धारा 11 ( 1 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, महेशचन्द्र चौधरी , कलेक्टर, छिन्दवाड़ा अधिनियम की धारा 11 ( 1 ) ( झ ) के अनुक्रम में मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी नियम , 2010 के अन्तर्गत छिन्दवाड़ा जिले की निम्नानुसार कृषि उपज मण्डी समितियों के एतद्वारा प्रतिनिधि नामनिर्दिष्ट करता हूं :-
मण्डीअधिनियम की धारा
नामनिर्दिष्ट सदस्यों का नाम एवं पता
मण्डी का नाम
(3)
(2) क्र. (1)
1
छिन्दवाड़ा 2
अमरवाड़ा 3 सौंसर
4
पान्दुर्णा 5
चौरई
(4)
11 (1 ) (झ)
श्री दौलतसिंह ठाकुर, संचालक, जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित, छिन्दवाड़ा.
11(1 ) (झ)
श्री श्रीरामसिंह रघुवंशी , अध्यक्ष , जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित , छिन्दवाड़ा.
11(1 ) (झ)
श्री भिमराव राऊत , संचालक, जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित, छिन्दवाड़ा.
11(1 ) (झ)
श्री गंगाराम कडवे , उपाध्यक्ष , जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित, छिन्दवाड़ा.
11(1) (झ)
श्री शैलेन्द्रसिंह पटेल, संचालक, जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित, छिन्दवाड़ा.
क्र. 595- मंडी निर्वा. - 2014-15 .- मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 की धारा 11 ( 1 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, महेशचन्द्र चौधरी, कलेक्टर, छिन्दवाड़ा मंडी अधिनियम की धारा 11 ( 1 ) ( च ) के अनुक्रम में मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी नियम, 2010 के अन्तर्गत छिन्दवाड़ा जिले की निम्नानुसार कृषि उपज मण्डी समितियों के, लिए एतद्वारा प्रतिनिधि नामनिर्दिष्ट करता हूं : -
मण्डीका नाम मण्डी अधिनियम की धारा
(4)
नामनिर्दिष्ट सदस्यों का नाम एवं पता
(3)
(2) क्र. (1)
1
छिन्दवाड़ा 11(1) (च)
श्री जे. के. यदुवंशी, अनुविभागीय कृषि अधिकारी , छिन्दवाड़ा
2
11(1) (च)
श्री एन.पी.उटटी, अनुविभागीय कृषि अधिकारी, अमरवाड़ा
अमरवाड़ा
सौंसर
3
11(1 ) (च)
श्री जे.के. राठी , अनुविभागीय कृषि अधिकारी , सौंसर
4
पान्दुर्णा
चौरई
11 (1 ) (च)
श्री जी. डी. बंजारी , वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी , पान्दुर्णा
11(1 ) (च)
श्री सी.एम. अवस्थी, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी , चौरई
5.
महेशचन्द्र चौधरी , कलेक्टर.
कार्यालय , कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , होशंगाबाद ( मण्डी निर्वाचन ) होशंगाबाद, दिनांक 20 जुलाई 2015
क्र. 182-50-13 - मंडी नि. समिति गठन- 2015.- मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 की धारा 11 ( 1 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, संकेत भोंडवे, कलेक्टर, होशंगाबाद मण्डी अधिनियम की धारा 11 ( 1 ) ( घ ) के अनुक्रम में मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी ( लोकसभा तथा विधानसभा सदस्य की मंडी समिति में सदस्यता तथा प्रतिनिधि का नाम निर्देशन ) नियम, 2010 के अन्तर्गत होशंगाबाद जिले की निम्नानुसार कृषि उपज मण्डी समितियों के लिए एतद्वारा प्रतिनिधि नामनिर्दिष्ट करता हूं :-
मण्डी अधिनियम की धारा (4)
नामनिर्दिष्ट सदस्यों का नाम एवं पता
(3)
मण्डीका नाम (2) क्र. (1)
धारा-11 ( 1 ) (घ)
श्री सरताज सिंह, विधायक, सिवनी मालवा
01
बानापुरा 02
03
धारा-11 ( 1 ) (ड)
श्री बलराम पटेल आ. हजारीलाल पटेल, प्रतिनिधि सिवनीमालवा विपणन एवं प्रक्रिया इकाई सहकारी संस्था मर्यादित, बानापुरा.
श्रीमती पुष्पाबाई पत्नि गब्बरसिंह पटेल , सदस्य जिला पंचायत होशंगाबाद धारा -11 ( 1 ) (ञ ) संकेत भोंडवे, कलेक्टर.
5671
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 जुलाई 2015
भाग 1 ]
राज्य शासन के आदेश
राजस्व विभाग
कार्यालय , कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
सतना, दिनांक 8 जुलाई 2015
भू-अर्जन - प्र. क्र. एफ.10- पत्र क्र. 77- भू-अर्जन-15.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का वर्णन
ग्राम
तहसील
जिला
अर्जनीय रकबा लगभग ( हेक्टर में )
(4)
(3)
(2)
(1)
0.058
उजनेही
नागौद
सतना
भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 11 की उपधारा ( 2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, लो.नि. विभाग (भ/स. ) , सतना, म. प्र.
ललचहा , मढ़ा, खमरेही, उजनेही, हरदुआ मार्ग का मजबूतीकरण एवं उन्नतीकरण के कार्य हेतु.
भू- अर्जन- प्र . क्र. एफ..10- पत्र क्र. 78 - भू- अर्जन-15. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का वर्णन
ग्राम
तहसील
जिला
अर्जनीय रकबा लगभग ( हेक्टर में )
(3)
(4) (2)
(1)
0.704 नागौद
सतना
इटमा उबारी
भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, लो.नि.विभाग ( भ/स. ) , सतना, म. प्र.
ललचहा , मढ़ा , खमरे ही, उजनेही, हरदुआ मार्ग का मजबूतीकरण एवं उन्नतीकरण के कार्य हेतु.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संतोष मिश्र, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
5672
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 जुलाई 2015
कार्यालय, कलेक्टर , जिला मन्दसौर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
मंदसौर, दिनांक 13 जुलाई 2015
क्र. 2114-2015 - प्र. क्र. 3-अ-82-14-15.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक ( 1 ) में मिण्डलाखेडा तालाब योजना तहसील मल्हारगढ़, जिला मन्दसौर की तालाब योजनान्तर्गत ग्राम मिण्डलाखेडा के लिए आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची ( 2 ) के उल्लेखित है. अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र. 30 सन् 2013 ) की धारा 11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची ( 2 ) की भूमि की अनुसूची ( 1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है: -
अनुसूची ( 1 )
ग्राम-मिण्डलाखेडा
विवरण
स. क्र.
(2)
(1)
1
निजी भूमि
मिण्डलाखेडा तालाब योजना
ग्राम- मिण्डलाखेडा, तहसील- मल्हारगढ़ , जिला- मंदसौर
तहसील- मल्हारगढ़
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा ( हे . ) सिंचित
(4)
असिंचित कुल (5) 1.06 (3) 1.06
1.06
कुल योग .. 1.06
अनुसूची (2)
मिण्डलाखेडा तालाब योजना में आने वाली निजी भूमि का विवरण
खसरा सं. क्र.
प्रभावित कृषक का नाम
नम्बर
(3)
(2)
(1)
24 मानसिंह पिता लक्ष्मणसिंह चौहान
1
71/4 2 अनोसलाल पिता नरसिंहलाल कुल्मी
प्रभावित भूमि
सिंचित असिंचित
कुल भूमि का रकबा
कुल (7)
(6)
(4)
(5).
1.00
1.00
3.50
0.06
0.06
0.29
1.06
1.06
कुल योग . .3.79
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, स्वतंत्र कुमार सिंह , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला डिण्डौरी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
डिण्डौरी , दिनांक 9 जुलाई 2015
क्र. भू- अर्जन -50 ( अ -82 ) 2014-15-999.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है , कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से खाने ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग , डिण्डौरी कार्य शीघ्र शुरु किये जाने हेतु शासन निर्देश के तारतम्य में समाजिक समाघात अध्ययन से छूट के लिये अधिनियम की धारा 40 के तहत कार्यवाही चाही गई है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शित का अधिकर अधिनियम, 2013 की धारा 9 के तहत अत्यावश्यकता की दशा में " समाजिक 5673
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 जुलाई 2015
भाग 1 ]
समाघात रिपोर्ट " से छूट प्रदान करते हुए अधिनियम 2013 की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा ( 11 ) की उपधारा ( 1 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है: -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
निर्माण कार्य एजेंसी का नाम
नगर/ग्राम
जिला
खसरा नंबर
तहसील/ तालुक
भू-अर्जन हेतु
प्रस्तावित रकबा
(हेक्टर में)
(7)
(6)
(5)
(4)
(1)
1.57
9/1
डिण्डौरी
(2) शहपुरा
पिण्डरुन्खी डायवर्सन स्कीम के अन्तर्गत.
0.30
9/2
(3) बघरैली रैयत, प.ह.नं. 175
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , डिण्डौरी.
0.52
10/1
0.250
10/2
12/1
0.12
0.39
13
0.16
15
0.12
18/1
0.07
18/2
0.65
23/2
23/3
0.65
24/1
0.01
0.64
25
0.43
26
0.30
34
38/1
0.15
0.29
38/2
38/3
0.25
0.07
40/1
40/3
0.08
0.09
40/4
0.03
40/5
0.10
41
0.85
42
1.13
44
योग .. 8.65
6.62
शासकीय भूमि 1,11 /2, 14 , 17, 20/2 , 23/4 , 23/5 , 24/2, 27 , 28 , 35 , 36 , 37, 43
सकल योग 15.27
भूमि का नक्शां ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , कार्यालय , कलेक्टर, डिण्डौरी में देखा जा सकता है.
क्र. भू- अर्जन -51 ( अ-82 ) 2014-15-998 .-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से खाने ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग , डिण्डौरी कार्य शीघ्र शुरु किये जाने हेतु शासन निर्देश के तारतम्य में समाजिक समाघात अध्ययन से छूट के लिये अधिनियम की धारा 40 के तहत कार्यवाही चाही गई है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं [भाग 1 5674
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 जुलाई 2015
पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शित का अधिकर अधिनियम, 2013 की धारा 9 के तहत अत्यावश्यकता की दशा में " समाजिक समाघात रिपोर्ट " से छूट प्रदान करते हुए अधिनियम, 2013 की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा ( 11 ) की उपधारा ( 1 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
निर्माण कार्य एजेंसी का नाम
नगर/ग्राम
जिला
खसरा नंबर
तहसील/ तालुक
भू-अर्जन हेतु
प्रस्तावित रकबा
(हेक्टर में)
(4)
(2)
(5)
(3)
(1)
0.16
190
डिण्डौरी शहपुरा
(7) पिण्डरुखी डायवर्सन स्कीम के अंतर्गत.
0.05
191
पण्डरुखी माल, प.ह.नं. 175
0.08
(6) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, डिण्डौरी.
192
0.200
193
0.10
194
0.51
195
196
0.37
0.15
197/1
0.49
494
0.58
495
0.70
499
0.62
500
0.12
502
0.35
503
0.47
504
506
0.14
0.30
541
1.15
542
1.44
544
0.26
546
0.80
549
0.40
550
587
1.49
0.55
588
0.25
614
0.25
616
योग .. 11.98
6.030
शासकीय भूमि 197/2, 496, 497, 498 , 501 , 505, 547, 548 , 586 , 613
सकल योग 18.010
भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , कार्यालय , कलेक्टर, डिण्डौरी में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, छबि भारद्वाज , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
भाग 1 ]
5675
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 जुलाई 2015
राजस्व विभाग
कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ ( ब्यावरा ) , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन,
राजस्वविभाग
राजगढ़, दिनांक 10 जुलाई 2015
क्र. 4762-63- भू-अर्जन-2015.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- राजगढ़
(ख) तहसील- राजगढ़
(ग) ग्राम- बांसखेड़ी, मांजरीखो, राजलीबे , कराड़िया, नलखेड़ा, गोपालपुरा , लक्ष्मणपुरा , बानपुर, चौकी.
(घ) लगभग क्षेत्रफल-937.514 हेक्टेयर.
सर्वे नं.
रकबा (हे . में. ) .
(2)
(1)
ग्राम-बांसखेड़ी
66/3
0.506
0.468
55
0.468
33
0.051
83/162
0.304
31
34
0.304
53
0.531
0.974
54
1.746
59
0.620
60
0.354
62
0.455
63
0.620
64
0.089
30
0.400
61/2
2.213
52
0.152
88
(2)
(1)
0.173
51/1
0.013
76/1
0.071
78/1
0.069
79/1
0.050
80/1
0.432
51/3
0.019
76/3
0.179
78/3
0.174
79/3
0.127
80/3
0.287
56/3
0.367
57/2
0.253
121
0.126
93
0.417
94
0.432
51/2
76/2
0.019
0.180
78/2
0.174
79/2
0.127
80/2
0.270
115/1 /2क
0.287
56/2
0.367
57/1
32
0.405
1.050
35
16.323
योग
ग्राम-मांजरीखो
0.068
53/1/2
11/2
0.749
1.298
0.068
53/1/1
0.408
53/2
0.145
46/1
0.177
41
0.057
44
0.089
45
0.329
51
19
0.531
0.519
57 5676
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 जुलाई 2015
(2) (1)
0.152 60
0.126 61
0.519 62
1.568 18
0.822 43
0.214 31/91
0.759 15
0.873 16
0.673 10
0.506 7/3/1/2
0.010 47/1/2
0.430 54/1/2
56/2
0.006
0.190 38
0.682 39
0.164 40
0.101 50
1.695 59/1/2
0.253 7/3/2
0.005 47/2
0.582 54/2
0.126 58
0.354 49
52
0.089
0.145 46/2
0.506 7/3/1/1
0.010 47/1/1
0.429 54/1/1
0.070 56/1
16.497
योग
ग्राम-राजलीबे
0.891 267/2/2
1.000 68/4
0.322 74/1
0.594 244/1
0.146 131/1
0.012 122/2
0.204 134/2
0.069 139/2
0.069 147/1
(2)
(1)
0.409
222/1
124/2
0.014
0.205
134/4
0.070
139/4
0.070
147/2
0.032
132/4
0.417
247
1.203
267/2/9
1.264
246
0.149
264/1/5/2
1.502
267/2/1
0.015
124/1
0.204
134/3
0.089
148/2
0.392
237/1
0.069
139/3
1.567
267/2/3
0.759
72/2
0.126
136
0.148
264/1/5/1
1.737
267/2/5
0.164
231
0.013
122/1
0.204
134/1
0.069
139/1
0.088
148/1
0.624
243/2
255
0.658
2.000
267/2/4
2.000
267/2/7
2.000
267/2/8
1.012
263/1/1
0.417
141
0.405
142
0.017
124/4
0.205
134/6
0.070
139/5
0.126
150
0.196
237/3
0.410
222/5
0.070
139/6 5677
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 जुलाई 2015
भाग 1 ]
(2) (1)
0.018 124/3
0.205 134/5
0.152 149
0.196 237/2
0.410 222/4
0.379 264/2
0.127 267/4
0.624 243/1
0.101 46
0.354 82
0.051 119
0.013 121
0.038 73
0.285 74/2
0.145 131/2
0.594 244/2
0.648 62/2
0.120 113/3
0.031 132/2
0.025 137/1
0.136 145/1
0.291 230/3
0.364 241/3
0.136 145/2
0.648 62/3
0.121 113/4
0.032 132/3
0.026 137/2
0.136 145/3
0.291 230/4
0.363 241/4
0.648 62/4
0.120 113/5
0.025 137/3
145/4
0.136
0.291 230/5
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[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 जुलाई 2015
(2) (1)
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ग्राम-कराड़िया
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0.050
109/1 5679
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 जुलाई 2015
भाग 1 ]
(2) (1)
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65/4 5680
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 जुलाई 2015
(2) (1)
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160/5
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266/277/3
1.259
0.203
58/276/3 5681
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 जुलाई 2015
भाग 1 ]
(2) (1)
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0.541
266/18/1 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 जुलाई 2015
5682
(2)
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118/2 5683
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 जुलाई 2015
भाग 1 ]
(2) (1)
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(2)
(1)
0.500
52/1
0.063
82/1/2
106.440
योग
ग्राम- नलखेड़ा
2.529
19/4
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130
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[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 जुलाई 2015
(2) (1)
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 जुलाई 2015
भाग 1 ]
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[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 जुलाई 2015
(2) (1)
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मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 जुलाई 2015
भाग 1 ]
(2) (1)
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[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 जुलाई 2015
(2) (1)
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मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 जुलाई 2015
भाग 1 ]
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2.023
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 जुलाई 2015
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5695
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78
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273/3
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135
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0.202
193
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210
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270 5696
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 जुलाई 2015
(2) (1)
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(1)
(2)
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284
0.392
266
0.025
88/289/4
38.978
योग
ग्राम-बानपुर
45/370/2
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0.288
9
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161
309
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171
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156
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162
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163
167/1
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163/1
0.291
0.500
308/4
0.095
176/1
0.019
184/1 भाग 1 ]
5697
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 जुलाई 2015
(2) (1)
0.063 193
0.038 195/1
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(2)
(1)
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194
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0.500
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11
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12
0.354
72
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[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 जुलाई 2015
(2) (1)
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0.052 225/5
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(2)
(1)
69
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280
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306/1
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335
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279
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0.055
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276/4/1
1.506
303/1/5
168/1/3
0.055
0.054
262/1/3
0.630
273/4/3 .
भाग 1 ]
5699
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 जुलाई 2015
(2) (1)
263/3
0.032 272/2
0.312 168/1/4
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1.506
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(1)
(2)
0.759
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240
2.618
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300/2
155
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165
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189
0.392
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181
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1.000
341
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337/1/17
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1.000
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283
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273/10
0.500
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282/2
1.000
303/1/9
273/11
1.000
290/2
1.000 5700
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 जुलाई 2015
(2) (1)
133
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0.026 312/1
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(1)
(2)
0.218
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237/7
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0.502
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1.000
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311/3
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1.000
290/6
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263/2
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228
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151/2
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152/2/2
0.100
178/2/2
0.044
188/2
0.256
246/2/2 भाग 1 ]
5701
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 जुलाई 2015
(2) (1)
0.260 297/2
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337/1/9
1.000
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1.000 337/1/6/2
174
0.228
योग 189.913
(2)
(1)
ग्राम-चौकी
0.025
12/5
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0.025
12/11
73/5
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32/160/8
1.327
7/1
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2/1/2
15/12
0.245
0.253
32/160/9/2
0.506
32/160/4
0.196
15/5
1.400
36/1/6
37/1
0.099
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17/1/2
0.370
36/2/1/2
0.196
15/6
0.099
37/2
15/7
0.196
0.100
37/3
0.196
15/3
37/4
0.100
0.500
127/4
0.211
131/5
0.348
147/7
0.061
102/4
0.060
104/4
0.053
107/4
0.061
111/4
0.063
113/3
0.252
126/2
0.632
131/8
0.025
137
0.055
138/3
0.040
109/4
0.060
104/2
0.104
3/3
0.256
13/3
3/4
0.104
0.256
13/4
0.424
17/1/1
0.370
36/2/1/1
0.506
32/160/11 5702
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 जुलाई 2015
(2) (1)
1.300 36/1/8
0.245 15/8
37/8
0.165 15/10
0.245 37/7
0.166
0.245 15/11
0.166 37/6
0.100 99/3
0.061 102/3
0.061 104/3
0.050 107/3
0.040 109/3
0.061 111/3
0.063 113/4
0.253 122/2
0.082 138/2
0.632 131/10
0.061 102/5
0.061 104/5
0.057 107/5
0.030 109/5
0.065 111/5
0.063 113/1
132/2
0.164
0.167 136/3
0.077 138/4
0.025 146
0.500 127/5
0.164 132/3
131/9
0.633
0.347 147/8
0.240 94
100
0.303 105/1
0.190
0.759 36/1/13
8/2
1.116 9/2
1.840
0.787 36/1/7
1.213 150/1/4
0.922 4
0.033 91/2/2
0.024 92/2/2
0.116 147/3/2
(2)
(1)
0.211
131/3
0.397
135/3
0.264
152/1/5
0.021
102/1/2
0.034
132/1/2
0.018
107/1/2
0.017
104/1/2
0.027
136/1/2
0.029
126/1/2
0.211
131/11
0.701
16/2
1.012
32/160/12
0.104
3/5
0.256
13/5
2.162
145/3
0.354
95
0.164
97
0.531
98
0.632
34/3
0.481
145/5
83/2
0.436
0.696
89
127/6
0.500
0.606
6
0.562
120/2
0.024
92/2/5
0.116
147/3/5
131/6
0.211
135/6
0.397
152/1/6
0.263
0.020
102/1/5
0.034
132/1/5
0.018
107/1/5
0.016
104/1/5
0.026
136/1/5
0.028
126/1/5
0.032
91/2/5
147/5
0.348
0.032
91//2/6
0.025
92/2/6
147/3/6
0.116
0.397
135/7
0.263
152/1/7 भाग 1 ]
5703
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 जुलाई 2015
(2) (1)
0.020 102/1/6
122/1/6
0.034
0.018 107/1/6
0.016 104/1/6
0.026 126/1/6
0.034 132/1/6
0.211 131/4
0.033 91/2/4
0.024 92/2/4
0.116 147/3/4
135/5
0.397
0.263 152/1/4
0.021 102/1/4
0.034 132/1/4
0.018 107/1/4
0.017 104/1/4
0.027 136/1/4
0.028 126/1/4
0.033 91/2/3
0.024 92/2/3
0.115 147/3/3
0.398 135/4
0.236 152/1/3
0.021 102/1/3
132/1/3
0.034
0.018 107/1/3
104/1/3
0.017
0.027 136/1/3
0.029 126/1/3
1.195 36/2/2
1.195 36/2/3
1.213 150/1/4
1:253 36/1/1
0.701 16/1
0.303 151/1
1.350 72/2
1.253 36/1/2
1.264 2/1/1
0.506 32/166/10
1.300 127/2
0.060 120/3
0.253 2/2/1
1.059 7/2
(2)
(1)
0.023
3/1/1
0.063
13/1/1
0.373
0.650
34/1
0.664
11/2
0.657
34/2
0.033
91/2/1
0.024
92/2/1
0.116
147/3/1
0.210
131/1
0.398
135/1
0.264
152/1/1
0.021
102/1/1
0.034
132/1/1
0.017
107/1/1
0.017
104/1/1
0.027
136/1/1
0.029
126/1/1
0.183
121/2
0.158
136/2
0.500
127/7
0.632
131/7
0.063
102/2
0.040
109/2
111/2
0.060
0.063
113/2
0.089
99/2
145/4
0.531
0.506
32/160/5
0.494
15/2
1.173
36/1/9
0.248
37/10
1.173
36/1/10
0.493
15/1
0.249
37/9
2.000
36/1/12
1.535
150/1/2
0.797
5
2.530
150/8/1
2.530
150/8/2
0.278
84
0.051
85
0.176
88 5704
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 जुलाई 2015
(2) (1)
0.467 91/1
0.227 105/2
0.076 106
0.367 142
0.923 143
0.038 144
0.696 148
87
1.630
0.670 93
110
0.303
0.076 75
1.708 76
0.089 77
2.074 80
1.669 78
1.012 79/1
1.518 79/2/1
1.202 145/2
2.720 79/2/2
101
0.733
0.342 114
0.531 128
129
0.354
1.074 134
0.974 147/2
1.264 145/6
1.265 145/9
2.719 155/1
0.443 96
140
0.696
0.353 141
5.059 145/8
1.535 150/1/3
151/2
0.304
1.535 150/1/3
0.195 91/2/7
0.146 92/1
0.095 99/4
103/2
0.044
0.108 107/6
0.058 109/6
111/6
0.123
0.107 115/1
(2)
(1)
0.092
121/6
0.126
122/3
0.172
126/3
0.175
130/3
0.204
132/4
2.384
135/2
136/4
0.160
0.108
138/5
147/4
0.695
1.580
152/1/2
0.196
15/4
1.400
36/1/5
0.100
37/5
0.095
99/1
0.108
115/2
121/1
0.092
0.127
122/1
0.175
130/1
0.107
138/1
0.045
103/1
0.057
109/1
0.122
0.266
116
0.341
117
0.430
118
0.051
119
0.405
124
3/1/4
0.023
0.064
13/1/2
0.768
120/1
3/1/2
0.023
13/1/4
0.064
0.357
130/2
1.302
12/1
1.036
73/4
0.506
32/160/6
0.784
150/7
0.025
12/9
0.013
15/9
150/5
2.668
150/6
5.059
1.300
36/1/3
0.500
32/160/2/1/2 भाग 1 ]
5705
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 जुलाई 2015
(2) (1)
32/160/2/3
0.499
0.025 12/4
12/6
0.013
0.025 12/7
0.253 32/160/9/1
0.506 32/160/7
12/10
0.038 12/8
0.038 12/12
0.064 3/2 muma
0.104
0.742 32/160/1
0.537
0.268 7/3
32/4
0.968 17/4
3.092
0.100 17/156/1
152/5
5.059
0.139 32/160/2/1/4
17/6
0.281
0.713 32/160/2/4
0.281 17/5
0.713 32/160/2/3
1.201 12/3
0.937 73/6
153
1.038
0.506 32/160/10
36/1/11
0.759 36/1/4
1.300
0.291 10
0.329 14/3
0.985 35/3
0.421 35/8
14/4
0.329
0.985 35/4
0.421 35/9
0.329 14/5
0.985 35/5
35/10
0.422
0.063 60/3
0.315 12/2
1.650 36/2/1/3
2.000 127/3
(1)
(2)
0.493
14/1
1.475
35/1
0.633
35/6
0.493
14/2
1.476
35/2
35/7
0.632
8/1
1.125
1.840
9/1
2.315
17/2
17/3
0.631
17/156/2
0.621
0.713
32/160/2/2
145/7
5.059
0.533
36/1/14
5.412
147/1
150/2
0.354
150/3
1.164
0.506
150/4
0.885
152/5
155/2
0.253
102/6
0.123
121/3
0.092
0.607
30/2
0.606
30/1
150/9
1.607
0.999
32/160/2/1/1
147/6
0.348
0.026
136/1/6
3/1/5
0.011
योग 197.378
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यक है- मोहनपुरा वृहद बहुउद्देशीय परियोजना के बांध निर्माण हेतु शेष पूरक प्रभावित भूमि.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , राजगढ़/भू- अर्जन अधिकारी , राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आनंद कुमार शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
5706
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 जुलाई 2015
कार्यालय, कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग दमोह, दिनांक 27 जून 2015
प्र. क्र. 01 - अ-82 वर्ष 2014-2015.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि, सम्पत्ति की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 संशोधन ( क्रमांक एक, सन् 2013 ) की धारा 19 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार यह घोषित किया जाता है कि अर्जित भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-( निजी खाता)
(क) जिला- दमोह
(ख) तहसील- हटा
(ग) नगर/ग्राम-डौली
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.27 हेक्टेयर.
खसरा
नंबर
रकबा (हे. में)
(1)
0.07
449/1 में से
449/2में से
(2) 0.05
415 में से
0.15 योग .. 0.27
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- हरिजन टोला डौली- काईखेड़ा मार्ग निर्माण में अर्जन में आने वाली भूमि.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी , हटा एवं भू- अर्जन अधिकारी उपखण्ड, हटा तथा कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग ( भ/स ) , दमोह के कार्यालय में देखा जा सकता है .
(4) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , हटा के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है .
प्र. क्र. 03 - अ-82 वर्ष 2013-2014.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि, सम्पत्ति की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 संशोधन ( क्रमांक एक, सन् 2013 ) की धारा 19 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार यह घोषित किया जाता है कि अर्जित भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन (निजी खाता)
(क) जिला- दमोह
(ख) तहसील- पटेरा
(ग) नगर/ग्राम- इमलिया रावत
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.52 हेक्टेयर.
रकबा
खसरा नंबर
(हे. में)
(1)
(2)
0.02
264/4 में से
264/2में से
0.01
265/1 में से
0.29
0.19
263 में से
269 में से
0.01 योग .. 0.52
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- बधा- इमलिया रावत मार्ग निर्माण के अर्जन में आने वाली भूमि.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी , हटा एवं भू-अर्जन अधिकारी उपखण्ड, हटा तथा कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग ( भ/स ) , दमोह के कार्यालय में देखा जा सकता है .
(4 ) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , हटा के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.
5707
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 जुलाई 2015
भाग 1 ]
प्र. क्र. 04- अ-82 वर्ष 2013-2014.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि, सम्पत्ति की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 संशोधन ( क्रमांक एक, सन् 2013 ) की धारा 19 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार यह घोषित किया जाता है कि अर्जित भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन ( निजी खाता)
(क) जिला- दमोह
(ख) तहसील- पटेरा
(ग) नगर/ ग्राम- मुआरी हरदुआ घाट
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.85 हेक्टेयर.
रकबा
खसरा नंबर
(हे. में)
(2)
(1)
33/1 में से
0.15
0.15
33/2में से
33/3 में से
0.15
0.01
35 में से
0.02
36 में से
0.05
33/4 में से
0.05
32/3में से
0.21
257/1 में से
0.06
257/2में से
योग . 0.85
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- हरदुआ घाट मुआरी में ब्यारमा नदी पर पुल निर्माण के अर्जन के अर्जन में आने वाली भूमि.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी , हटा एवं भू- अर्जन अधिकारी उपखण्ड, हटा तथा कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण सागर संभाग , सागर के कार्यालय में देखा जा सकता है.
(4) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , हटा के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग सीहोर, दिनांक 7 जुलाई 2015
प्र. क्र. 1 - अ- 82-14-15.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अतः भू- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सीहोर
(ख) तहसील- श्यामपुर
( ग) ग्राम- बरखेड़ाहसन
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.566 हेक्टेयर.
रकबा
सर्वे नंबर
(हेक्टेयर में)
(2)
(1)
0.200
387
0.158
386
0.093
768
0.060
769
0.055
770
योग 0.566 5708
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 जुलाई 2015
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- बरखेड़ा से देहरी मार्ग निर्माण हेतु.
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी / भू-अर्जन अधिकारी , सीहोर के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सुदाम खाडे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला छतरपुर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
छतरपुर, दिनांक 10 जुलाई 2015
प्र. क्र. 6 - अ- 82-2013-14.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकारी अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 , सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क ) जिला- छतरपुर
(ख) तहसील- गौरिहार
(ग) ग्राम- नाहरपुर
(घ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि-0.398 हेक्टर.
अर्जित रकबा स. क्र.
खसरा क्रमांक
(हे. में)
(3)
(2)
(1)
0.121 1
791/1/1/2
0.138 2
791/3/1
3
0.139 791/3/2
0.398
कुल रकबा
(2 ) उमराहा शाखा नहर की नाहरपुर वितरक क्र. 02 के निर्माण हेतु भू-अर्जन प्रकरण ( पूरक) .
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , लवकुशनगर के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मसूद अख्तर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग सिवनी, दिनांक 13 जुलाई 2015
क्र. 6951 - जि.भू.अ. - 2015.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित खसरा भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित अर्जित भूमि रकबा का सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- सिवनी
(ख) तहसील- केवलारी
(ग) ग्राम- मलारा, प.ह.नं. 27/33
लगभग क्षेत्रफल-0.07 हेक्टेयर.
(घ)
नम्बर
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (2)
(1)
खसरा 291
0.07 योग . 0.07
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन हेतु जिसके लिए आवश्यक है- पुल निर्माण हेतु पहुंच मार्ग.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर, भू-अर्जन अधिकारी सिवनी , जिला सिवनी में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, भरत यादव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
5709
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 जुलाई 2015
भाग 1 ]
कार्यालय , कलेक्टर , जिला मंदसौर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
मल्हारगढ़, दिनांक 13 जुलाई 2015
क्र. 2112 - री - 1 - भू- अर्जन-2015-प्र. क्र. 01-अ-82-14-15.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक ( 1 ) के पद में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निजी भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन की आवश्यकता है:-
अनुसूची ( 1 )
(1 ) भूमि का वर्णन-
जिला- मंदसौर
(क)
(ख ) तहसील- मल्हारगढ़
ग्राम- गर्रावद एवं रणायरा
(ग)
(घ) लगभग क्षेत्रफल- ग्राम गर्रावद, रणायरा.
सिंचित असिंचित कुल
4.390
0.450
गर्रावद
3.940
00
0.380 0.380
रणायरा
4.770
0.450
4.320
योग .
अनुसूची ( 2 )
स. क्र.
प्रभावित कृषक का नाम
(2)
(1)
ग्राम- गर्रावद की भूमि:
1 हरिगिर, रामगिर पिता कचरूगिर, सज्जनबाई बैवा छगन गिर, राजूबाई बेवा मांगू गिर, अर्जुन गिर ना. बा. पिता मांगू गिर ना. बा. सर. माता राजूबाई बेवा मांगू गिर गौसाई.
2 गोविन्दसिंह पिता मोतीसिंह सौंधिया राजपूत 3 कंवरसिंह पिता मोतीसिंह सौंधिया राजपूत 4 निरभयसिंह पिता नाहरसिंह सौंधिया राजपूत 5 रूपसिंह पिता नाहरसिंह सौंधिया राजपूत 6 उदयसिंह पिता रूपसिंह सौंधिया राजपूत 7 सूरजबाई पति किशनसिंह सौंधिया राजपूत 8 कंचनबाई बेवा भेरूलाल गायरी
खसरा नम्बर
प्रभावित भूमि कुल भूमि का
सिंचित असिंचित रकबा
कुल
(6) (7) (4)
(5)
(3)
0.900
0.900 1.110
1668 पै .
मीन. 1
0.960
0.960
0.960
1674
मीन.2.
0.960
0.960 0.960
1674
मीन.3 .
0.050
0.050 0.110
1606
0.050
0.050
0.130
1607
0.060
0.060
0.060
1586
मीन .2 .
0.050
0.050
1653
0.090
0.100
0.100
1605
0.100
0.060
0.060 0.060
1581
0.030
0.030
0.030
1582मीन . 1
0.020
0.020
1582/1
0.020
मीन . 2 5710
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 जुलाई 2015
(3)
(2)
(1)
1101 9 दिलीप द. पु. बापूसिंह सौंधिया राजपूत
10
1553 मि. - 1
लालसिंह , कानसिंह पिता रामसिंह सौंधिया राजूपत
(7)
(5)
(6)
(4)
0.090
0.090
0.110
0.050
0.050
0.050
0.370
0.370 0.370
1553 मि. - 2
0.050
0.050
0.050
1553 मि.-2
11
1698/1 उदयसिंह पिता भंवरसिंह सौंधिया राजपूत
1603/3 12 भुवानीलाल पिता नानूराम गायरी
1507 -मि. - 1
13 मदनलाल पिता मन्ना ढोली
1512
1506 14 कारूलाल पिता कचरूलाल खटिक
1505 15 गजरेसिंह, उदयसिंह , मेहताबसिंह पिता देवीसिंह
1514 सौ. रा.
1515 16 गोर्धनसिंह पिता मेहताबसिंह सौ. रा.
1516/1 मिन.- 1
1513 17 भगवतसिंह पिता देवसिंह सौंधिया राजपूत ग्राम- रणायरा की भूमिः
256 1 विनोदसिंह पिता दिलीपसिंह सौ . राजपूत
2
110 सूरजबाई बैवा प्रेमसिंह, विक्रमसिंह पिता देवीसिंह, बवालसिंह, रघुवीरसिंह पिता प्रेमसिंह सौंधिया राजपूत.
3 नन्दलाल पिता फूलचन्द, सूरजबाई बैवा मदनलाल व 111 विनोद कुमार पिता मदनलाल महाजन नि. बुढ़ा
0.070
0.070
0.450
0.070
0.070
0.540
0.140
0.140 0.140
0.020 0.020 0.500
0.052 0.052 0.830
0.100 1.200
0.100
0.020 0.020 0.410
0.040
0.040 1.040
0.040
0.040 0.500
0.600
0.038 0.038
0.450 4.390
3.940
(गर्रावद) कुल योग
0.210 1.170
0.210
0.080
0.080
1.520
0.090 1.280
0.090
(रणायरा ) कुल योग ..
0.380 0.450 4.770
0.380 4.320
(गर्रावद+ रणायरा ) महायोग ..
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- रणायरा- गर्रावद तालाब योजना के फीडर चैनल एवं स्पील चैनल के लिये भूमि का अर्जन.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी उपखण्ड मल्हारगढ़ के न्यायालय में किया जा सकता है .
क्र. 2113 - री-1- भू-अर्जन-2015-प्र. क्र. 02-अ-82-13-14.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक ( 1 ) के पद में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निजी भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन की आवश्यकता है: -
अनुसूची ( 1 )
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- मंदसौर
(ख) तहसील- मल्हारगढ़ 5711
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 जुलाई 2015
भाग 1 ]
(ग) ग्राम-मगराना
लगभग क्षेत्रफल- ग्राम मगराना रकबा (घ)
असिंचित
सिंचित
कुल
1.910
1.550
0.360
1.910 1.550
0.360
योग
अनुसूची ( 2 )
खसरा नम्बर
सं. क्र.
प्रभावित कृषक का नाम
(3)
(2)
(1)
697 1 रामीबाई बेवा धनराज, शम्भुलाल पिता धनराज गायरी मगराना.
698 2 बापुलाल पिता भेरुलाल गायरी
693 3 नन्दा पिता चमना चमार
710/1
4 भेरूलाल पिता नाथुलाल ब्राहम्ण
743/1102/2
710/2
5 सोहनबाई बेवा शिवनारायण, चन्द्रकला पिता शिवनारायण.
710/3
6 जगदीश पिता नाथुलाल ब्राहम्ण
743/1102/1
743 7 मोतीलाल पिता बगदीराम गायरी
739 8 शम्भुलाल पिता धनराज गायरी , रामीबाई बेवा धनराज.
प्रभावित भूमि कुल भूमि का रकबा
कुल (7)
सिंचित (5)
असिंचित (6)
(4)
0.090
0.090
0.090
0.090
0.090
0.090
0.100
0.100
0.140
0.120
0.120
0.120
0.090
0.090
0.120
0.130
0.130
0.130
0.130
0.130
0.130
0.080
0.080
0.130
0.050
0.050
0.250
0.040 0.040 0.180
0.050 0.930
0.050
517/2मीन. 1
9 गुड्डीबाई पति कारूलाल गायरी
0.050
0.050
0.110
517/1 मीन . 1
10 गोवर्धनलाल पिता शिवलाल गायरी
597 मीन .1
मांगीलाल पिता रतनलाल चमार
11
593मीन. 1
598मीन . 1
12 गंगाराम पिता नन्दा, सुन्दरबाई बेवा नन्दा,.
फकीरचन्द्र पिता सालीगराम, देवीलाल पिता गिरधारी , भोनीबाई बेवा वरदा , मोत्याबाई, कलाबाई, कन्चनबाई, अम्बाबाई,
13
599
गोविन्द कुंवर पति पर्वतसिंह, करणसिंह पिता पर्वतसिंह
605
14 जानीबाई बैवा भेरूलाल कुल्मी, शिवनारायण पिता भेरुलाल.
604
15 डंकारलाल, धनराज पिता बापूलाल कुल्मी
591
16 भेरुलाल पिता किशनलाल चमार
17
467/1105
रोडसिंह पिता दुलेसिंह राजपूत , रोडसिंह - मागूसिंह
मीनू. 1
626मीन. 1
18 राजमाल पिता किशोर गुर्जर
0.080
0.080
0.080
0.030
0.030
0.200
0.050 0.050 0.370
0.250 0.460
0.250
0.110 0.110 0.110
0.110
0.110 0.110
0.060
0.060 0.250
0.050 0.050 0.070
0.150 1.100
0.360 1.910
0.150 1.550
कुल योग .
2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- रतन पिपल्या तालाब योजनान्तर्गत ग्राम मगराना की भूमि का अर्जन.
(
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी उपखण्ड, मल्हारगढ़ के न्यायालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, स्वतंत्र कुमार सिंह , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.