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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

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Published 31 July 2015

Type
Ordinary
Gazette no.
31
Part
1
Identifier
in.gazette.madhya.2015-07-31.31.Ordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

मध्यप्रदे श

शासन

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सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 31 जुलाई 2015- श्रावण 9 , शक 1937

क्रमांक 31 ]

विषय-सूची

भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश , ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं,

भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.

(2 ) सांख्यिकीय सूचनाएं.

( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन , भाग 4.- ( क ) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक,

(3 ) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,

( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (ख ) ( 1 ) अध्यादेश,

(3) संसद्के अधिनियम,

(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल , दिनांक 15 जुलाई, 2015

क्र. ई- 1-257-2015-5- एक. राज्य शासन एतद्वारा श्री राजीव रंजन, भाप्रसे ( 1989 ) , विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी- सह- आयुक्त, भू- अभिलेख एवं बंदोबस्त, ग्वालियर तथा प्रमुख राजस्व आयुक्त को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ आगामी आदेश तक पदेन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग भी घोषित करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अॅन्टोनी डिसा, मुख्यसचिव .

भोपाल , दिनांक 20 जुलाई, 2015

क्र. एफ- 3-6-2015-1-4.- राज्य शासन एतद्वारा त्रि - स्तरीय पंचायतों के आम/उपनिर्वाचन-2015 ( पूर्वाद्ध ) हेतु आयोग द्वारा जारी संलग्न परिशिष्ट- एक एवं संशोधित परिशिष्ट - दो के अनुसार मतदान दिनांक 22 जुलाई 2015 बुधवार को जिले के संबंधित क्षेत्रों में सामान्य अवकाश घोषित करता है .

2. उक्त दिनांक को केवल संबंधित क्षेत्रों के लिये पराक्रम्य लिखित अधिनियम ( निगोशिएबल इन्स्ट्रूमेट्स एक्ट) 1881 ( 1881 का क्रमांक 26 ) की धारा 25 के अन्तर्गत सार्वजनिक अवकाश भी घोषित करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, श्याम बाई धुर्वे, अवर सचिव.

5713

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2015.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 जुलाई 2015

5714

गृह विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 10 जुलाई 2015

क्र. एफ 1 (ए) 107-2008- ब- 2- दो. श्री जितेन्द्र सिंह कुशवाह, भा. पु. से . पुलिस उप महानिरीक्षक, आरएपीटीसी , इन्दौर को दिनांक 2 जुलाई से 14 अगस्त 2015 तक, कुल चवालीस दिवस अर्जित अवकाश दिनांक 15 एवं 16 अगस्त 2015 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ सहित स्वीकृत किया जाता है.

(2 ) श्री जितेन्द्र सिंह कुशवाह, भा.पु.से. के अवकाश अवधि में उनका कार्य श्री आर. सी. पंवार, भा.पु.से. सेनानी, आरएपीटीसी, इन्दौर द्वारा अपने कार्य के साथ - साथ संपादित किया जायेगा.

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री जितेन्द्र कुशवाह , भा.पु.से. को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, पुलिस उप महानिरीक्षक, आरएपीटीसी, इन्दौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4 ) श्री जितेन्द्र सिंह कुशवाह , भा.पु.से. द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5 ) अवकाशकाल में श्री कुशवाह, भा.पु.से. , को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री जितेन्द्र सिंह कुशवाह, भा.पु.से. , उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .

भोपाल , दिनांक 15 जुलाई 2015

क्र. एफ 1-35-2015- ब-दो. श्री राजीव कुमार टंडन, भापुसे, विशेष कर्तव्यस्त अधिकारी , मुख्यमंत्री एवं अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, एससी आरबी, पुलिस मुख्यालय , भोपाल को मिड- केरियर ट्रेनिंग प्रोग्राम फेस- V, 2015 से 24 जुलाई 2015 तक, एन.पी.ए. हैदराबाद में दिनांक 27 जुलाई 2015 से 31 जुलाई 2015 यूएएस अमेरिका में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम पूर्ण होने के उपरांत श्री टंडन, भापुसे को दिनांक 1 से 2 अगस्त 2015 विज्ञप्त अवकाश एवं दिनांक 3 से 6 अगस्त 2015 तक, चार दिवस अर्जित अवकाश के लाभ के साथ ( एक्स - इण्डिया लीव्ह ) निम्नलिखित शर्तों के तहत स्वीकृत किया जाता है:-

1.

विदेश में स्वास्थ्य/चिकित्सा आदि पर होने वाला किसी भी प्रकार का व्यय राज्य शासन द्वारा वहन नहीं किया जावेगा .

2. विदेश में शासकीय अथवा किसी निजी संस्था का आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे .

3. विदेश में कोई Assignment नहीं लेंगे.

4. स्वीकृत अवकाश में वृद्धि नहीं करेंगे .

(2 ) अवकाश से लौटने पर श्री राजीव कुमार टंडन भापुसे, को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी मुख्यमंत्री एवं अतिरिक्त पुलिस महानिरीक्षक, एससी आरबी , पुलिस मुख्यालय भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3 ) अवकाशकाल में श्री राजीव कुमार टंडन, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राजीव कुमार टंडन, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

व्ही. के. श्रीवास, अवर सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल, दिनांक 2 जुलाई 2015

फा. क्र. 3 ( बी) 2-2013- इक्कीस- ब- ( एक ) 1689.- मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा परीक्षा 2013 की चयन सूची दिनांक 19 मई 2014 में सिविल न्यायाधीश , वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर चयनित अभ्यर्थी श्री कुमार राहुल ( मेरिट क्र. 08 ) की ओर से प्रेषित प्रस्ताव पर, विचार किए जाने के उपरांत राज्य शासन , एतद्वारा , श्री कुमार राहुल का नाम चयनित सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 ( प्रवेश स्तर ) की मुख्य चयन सूची के मेरिट क्र. 08 से विलोपित कर उनका चयन का अधिकार समाप्त करता है.

भोपाल, दिनांक 13 जुलाई 2015 फा. क्र. 3 (बी) 2-2015- इक्कीस- ब- ( एक ) 1500.- न्यायिक सेवा के सदस्य श्री अतुल ठाकुर व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 , नसरुल्लागंज, जिला सीहोर वर्तमान में उचेहरा , जिला सतना के विरुद्ध संस्थित विभागीय जांच के निष्कर्षों के आधार पर उनके द्वारा कदाचरण किया जाना प्रमाणित पाये जाने पर प्रशासकीय समिति की बैठक दिनांक 7 मई 2015 तथा फुल कोर्ट मीटिंग (By Circulation ) में लिये गये निर्णय के फलस्वरूप , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने उक्त न्यायायिक अधिकारी को सेवा से पदच्युत (Dismiss ) किये जाने की अनुशंसा की है.

5715

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 जुलाई 2015

भाग 1 ]

Special Court , Umaria , the State Government with the concurrence of the Chief Justice of the High Court of Madhya Pradesh , hereby , specify the Court of Sessions Judge , Umaria to be a Special Court to try the offences under the said Act .

उक्त न्यायिक अधिकारी के सेवा अभिलेख तथा समस्त सामग्री पर विचार करने के उपरांत मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की अनुशंसा से सहमत होते हुए, राज्य शासन ने यह निर्णय लिया है कि श्री अतुल ठाकुर, व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 , नसरुल्लागंज, जिला सीहोर वर्तमान में उचेहरा , जिला सतना को दण्ड स्वरूप सेवा से पदच्युत (Dismiss ) किया जाए.

2. All cases pending in the Special Court of Umaria , constituted by this Department's Notification F. No. 1- 2-90- XXI - B ( 1 ) , dated 15th September 2009 , on the date of constitution of Special Court under para- 1 , shall stand transferred to the respective Special Court .

भोपाल दिनांक 23 जुलाई 2015 अतः मध्यप्रदेश सिविल सेवा ( वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील ) नियम, 1966 के नियम-10 ( 9 ) के प्रावधानों के अनुसार एतद्वारा राज्य शासन , श्री अतुल ठाकुर, व्यवहार न्यायाधीन , वर्ग -2 , नसरुल्लागंज, जिला सीहोर वर्तमान में उचेहरा , जिला सतना को पद से ( सेवा से ) दीर्घ शास्ति स्वरूप पदच्युत ( Dismiss ) करता है.

भोपाल , दिनांक 15 जुलाई 2015

फा. क्र . 17 ( ई ) 44-2013-इक्कीस-ब-( एक ) -1774- 15.-राष्ट्रीय अन्वेषण अधिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) की धारा 22 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्वारा , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से, इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक ब( 1 ) 3476- 2013 , दिनांक 11 सितम्बर, 2013 में, जो मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग- एक में दिनांक 20 सितम्बर, 2013 को प्रकाशित हुई थी, निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थातः-

फा. क्र. 17 ( ई ) 08-2013 - इक्कीस ब ( एक ). - राज्य शासन , उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारी श्री शरत चन्द्र सक्सेना, तृतीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोपाल की सेवाएं, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल , बेंच भोपाल में रजिस्ट्रार के पद पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करने हेतु उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, अस्थायी रूप से , आगामी आदेश होने तक, एतद्वारा, भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली को सौंपता है.

संशोधन

भोपाल , दिनांक 22 जुलाई 2015

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 11 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर , निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्ः-

सारणी

विशेष न्यायाधीश का नाम

जिले का नाम

क्रमांक

(3)

(2)

(1)

11.

धार

फा. क्र. 1-2-90-1775-इक्कीस- ब-( एक).- अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम, 1989 (1989 का 33 ) की धारा 14 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा विशेष न्यायालय , उमरिया से संबंधित इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 1-2-90- इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 15 सितम्बर , 2009 में आंशिक उपांतरण करते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधिपति की सहमति से, एतद्वारा , सेशन न्यायाधीश, उमरिया के न्यायालय को उक्त अधिनियम के अधीन अपराधों का विचारण करने के लिए विशेष न्यायालय के रूप में विनिर्दिष्ट करता है .

श्रीमती सविता दुबे , विशेष न्यायाधीश , अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम, धार.

यह संशोधन उस तारीख से प्रवृत्त होगा जिसको कि इस अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट न्यायाधीश उक्त न्यायालय में अपने पद का कार्यभार ग्रहण करें.

2. इस विभाग की अधिसूचना फा. क्र. 1-2-90- इक्कीस- ब( एक ) , दिनांक 15 सितम्बर 2009 द्वारा गठित विशेष न्यायालय, उमरिया में लंबित सभी मामले, पैरा -1 के अधीन विशेष न्यायालय का गठन होने की तारीख को संबंधित विशेष न्यायालय में अंतरित हो जाएंगे.

F. No. 17 (E) -44-2013 - XXI . - B (one) -1774-2015 .-In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of Section 22 of National Investigation Agency Act, 2008 (34 of 2008) , the State Government in consultation with the High Court of Madhya Pradesh , hereby, makes the following amendment in this Department's Notification F. No. 1-2-90-1775-2015 - XXI - B ( 1 ) .- In exercise of the powers conferred by Section 14 of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes ( Prevention of Atrocities ) Act , 1989 (No. 33 of 1989 ) and in partial modification of this department's Notification F. No. 1- 2-90-ΧΧΙ - Β ( 1 ) , dated 15th September 2009 relating to [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 जुलाई 2015

5716

F. No. B (1 ) 3476-2013 , dated 11th September, 2013 which was published in the Madhya Pradesh Gazette , Part 1 , dated 20th September , 2013 namely :-

AMENDMENT

In the said Notification , in the table , for serial number 11 and entries relating thereto , the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted , namely : -

TABLE

S. No.

Name of District

Name and Designation of the Judge

(3)

(2)

(1)

"11 .

Dhar Smt . Savita Dubey, Special Judge , Scheduled Castes , Schedule Tribes ( Prevention ofAtrocities ) Act , Dhar . " This amendment shall come into force from the date on which the judge as specified in this notification assumes the charge of his office in the said Court .

फा. क्र. 17 ( ई ) 43-2009 ( इक्कीस ) ब ( एक ) -1823-2015- शुद्धि- पत्र. - राज्य शासन, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना फा. क्र. 43-2009-1110- इक्कीस - ब ( एक) -015, दिनांक 20 अप्रैल 2015 में जो कि मध्यप्रदेश राजपत्र , भाग-1 , दिनांक 8 मई, 2015 में प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित शुद्धि- पत्र जारी करता है, अर्थात्:-

सारणी के कॉलम ( 2 ) में अनुक्रमांक 11 के सामने , शब्द तथा अंक " द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 स्थान पर शब्द तथा अंक " द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश " वर्ग -1 " स्थापित किए जाएं.

F.No.17 (E ) 43-2009 - XXI - B ( 1 ) -1823-2015- Corrigendum.- The State Government hereby issue the following Corrigendum in respect of this department's Notification 17 (E) 43-2009-1110 - XXI - B ( 1 ) -015 , dated 20th april , 2015 which was published in the Madhya Pradesh Gazette, part 1 dated 08th May, 2015 , namely :-

In column No. (2) of the table , against serial Number 11 , for the words and figure " IInd Civil Judge Class - II " , the words and figure " IInd Civil Judge Class - I " shall be substituted .

भोपाल, दिनांक 24 जुलाई 2015

फा. क्र. 1-6-89 - इक्कीस - ब ( एक ) -1690-015 - शुद्धि- पत्र. - राज्य शासन , एतद्वारा इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 1-6-89 - इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 2 मई, 2015 के संबंध में जो मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग-1 दिनांक 15 मई, 2015 में प्रकाशित की हुई थी, निम्नलिखित शुद्धि - पत्र जारी करता है अर्थात्ः- उक्त अधिसूचना में, -

सारणी के कॉलम ( 2 ) में अनुक्रमांक 32 के सामने , शब्द " श्री अवनिंद्र कुमार सिंह , प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश के प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, पूर्व निमाड़ ( खंडवा ) " के स्थान पर शब्द " श्री अवनिंद्र कुमार सिंह, द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, खंडवा " स्थापित किए जाएं.

F.No.1-6-89 - XXI - B ( 1 ) -1690-2015 - Corrigendum.- The State Government hereby issue the following Corrigendum in respect of this department's Notification F. No. 1-6-89 - XXI - B ( 1 ) -1208-2015 , dated 2nd May 2015 , which was published in the Madhya Pradesh Gazette , part 1 dated 15th May , 2015 , namely:-

In the said notification,-

In column No. (2) of the table , against serial Number 32, for the words and figure " Shri Avnindra Kumar Singh 1st Additional Judge to 1st Additinal Sessions Judge , East Nimar ( Khandwa) " , the words and figure "Shri Avnindra Kumar Singh . IInd Additinal Sessions Judge , Khandwa " shall be substituted .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, विरेन्दर सिंह, प्रमुख सचिव.

भोपाल दिनांक 21 जुलाई 2015

फा. क्र. 23 (सी ) 23-2008 ( इक्कीस ) ब ( दो ) .- राज्य शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के प्रस्ताव दिनांक 10 जुलाई 2015 के अनुक्रम में माननीय उच्च न्यायालय , जबलपुर के समक्ष विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त संगठन भोपाल के लंबित प्रकरणों में इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 14 अगस्त 2014 द्वारा पैरवी करने हेतु नियुक्त अधिवक्ता श्री पंकज दुबे को देय मासिक पारिश्रमिक रुपये 55,000 ( रु. पचपन हजार ) मासिक पारिश्रमिक एवं अनुषांगिक व्यय के मासिक पारिश्रमिक पर तथा संबंधित प्रकरण का स्टेशनरी आदि का अनुषांगिक व्यय पर दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 24 (8 ) के अन्तर्गत दिनांक 15 अगस्त 2015 से दिनांक 14 अगस्त मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 31 जुलाई 2015

भाग 1 ]

2016 तक एक वर्ष की अवधि के लिए विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करता है. ( संबंधित फीस एवं व्यय का भुगतान लोकायुक्त संगठन भोपाल द्वारा किया जावेगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अमिताभ मिश्र , अपर सचिव.

श्रम विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 15 जुलाई 2015

क्र.एफ 9-2-2008- ब- सोलह. कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (34 सन् 1948 ) की धारा 87 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ 9-2-99- ब- सोलह, दिनांक 11 अगस्त 2014 के अनुक्रम में मेसर्स इंडियन कॉफी वर्क्स को-ऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड, जबलपुर को उक्त अधिनियम के प्रावधानों से दिनांक 1 अक्टूबर 2015 से 30 सितम्बर 2016 तक की अवधि के लिये इस शर्त पर छूट प्रदान करता है कि कर्मचारियों को सोसायटी द्वारा दी जा रही सुविधाएं कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा दी जा रही सुविधाओं से कम नहीं होगी. सोसायटी द्वारा वर्तमान में दी जा रही सुविधाओं के अतिरिक्त कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा दिया जाने वाला रिहबिलेटेशन अलाउंस की सुविधा भी प्रदान की जावेगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

श्रीनिवास शर्मा , उपसचिव.

ऊर्जा विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल , दिनांक 20 जुलाई 2015

क्रमांक एफ. 3-23-2013 - तेरह.- यतः, राज्य सरकार की यह राय है कि राज्य में रक्षा उत्पाद के क्षेत्र में प्रत्यक्ष निवेश को प्रोत्साहन देने के दृष्टि से लोकहित में ऐसा करना आवश्यक समीचीन है ;

अतएव , मध्यप्रदेश विद्युत शुल्क अधिनियम , 2012 (क्रमांक 17, सन् 2012 ) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा -

( 1 ) विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-1-1-2012 - तेरह ,

5717 दिनांक 14 फरवरी , 2013 की अनुसूची के कालम (2 ) में क्रमांक 2 से 5 तक में उल्लेखित स्थाई पूंजी निवेश वाली परियोजनाओं को न्यूनतम रु. 500 करोड़ के रक्षा उत्पादन स्थाई पूंजी निवेश की दशा में केप्टिव पावर जनरेटिंग संयंत्र से उत्पादित एवं स्वयं खपत की गई विद्युत् ऊर्जा को उक्त अधिसूचना की अनुसूची के कॉलम ( 3 ) में यथाविनिर्दिष्ट कालावधि के अतिक्ति और 2 वर्ष के लिए अधिसूचना में उल्लिखित शर्तों एवं निबंधनों पर विद्युत् शुल्क के भुगतान से छूट प्रदान करती है.

(2) विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-3-23-2013- तेरह, दिनांक 4 मार्च 2014 की अनुसूची के कालम ( 3 ) में विनिर्दिष्ट विद्युत् शुल्क से छूट की अवधि के अतिरिक्त और 2 वर्ष के लिए विद्युत् शुल्क के संदाय से न्यूनतम रु. 500 करोड़ की स्थाई पूंजी निवेश वाली उत्पाद परियोजनाओं को ग्रिड से प्रदाय की गई विद्युत् ऊर्जा की खपत हेतु अधिसूचना में दी गई अन्य शर्तों और निबंधनों के अध्यधीन रहते हुए छूट प्रदान करती है.

(2 ) यह अधिसूचना इसके " मध्यप्रदेश राजपत्र " में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी.

No. F - 3-23-2013 - XIII .- WHEREAS , the State Government is of the opinion that in order to encourage direct ivestment in the area of defence production in the State , it is necessary and expedient to do so in the public interest;

NOW , THEREFORE , in exercise of powers conferred by Section 5 of the Madhya Pradesh Vidyut Shulk Adhiniyam , 2012 ( No. 17 of 2012) , the State Government , hereby, exempts-

(i) In case of the projects of investment of permanent capital of Rs . 500 crores in defence production , for an additional period of 2 years over and above period specified in column ( 3 ) against serial number 2 to 5 in column (2) of the Schedule of Department's Notification No. F -1-1-2012 - XIII , dated 14th February , 2013 from payment of electricity duty on electricity produced [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 जुलाई 2015

5718

from captive power plant for self consumption subject to terms and conditions mentioned in the notification .

(ii) The projects of minimum permanent capital investment of Rs . 500 crores in defence production for an additional period of 2 years over and above the period specified in column (3 ) of the Schedule of Department's Notification No. F- 1-1-23-2013 - XIII , dated 4th March , 2014 from payment of electricity duty on electricity supplied from the grid , on the terms and conditions mentioned in the notification .

This notification shall come into force from the date of its publication in the "Madhya Pradesh Gazette" .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आई. सी. पी. केशरी , प्रमुख सचिव.

जेल विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 23 जुलाई 2015

क्र. एफ-06-16-2002- तीन जेल. जेल प्रिजन्स एक्ट, 1894 की धारा ( 3 ) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , एतद्वारा दिनांक 23 जुलाई 2015 को निम्नानुसार स्थलों को अस्थायी जेल घोषित करता है:-

1. सीहोर रोड पर - भैंसाखेड़ी कृषि उपज मण्डी प्रांगण 2. विदिशा रोड पर- सूखी सेवनिया गांव का प्रांगण 3. रायसेन रोड पर- आकांक्षा मैरिज गार्डन

4. होशंगाबाद रोड पर - विनायक मैरिज गार्डन

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, दशरथ कुमार, उपसचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 13 मई 2015

फा. क्र. 17 ( ई ) 83 / 03- इक्कीस - ब ( एक ) -1209-2015.- विद्युत् अधिनियम, 2003 ( 2003 का संख्यांक 36 ) की धारा 153 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की सहमति से, एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 17 ( ई ) 83-03 - इक्कीस - ब ( एक ) , दिनांक 16 सितम्बर 2010 में जो मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग 1 में दिनांक 24 सितम्बर 2010 में प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित संशोधन करता है:-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 1 , 4, 6, 7, 12 , 16, 18, 22, 23-क, 24, 26, 26 - क, 36, 38, 44, 46, 51 , 62 , 63 , 67, 68 , 69 , 70, 71 , 72, 73, 75 , 76, 77 , 80 , 83 , 83, 84 - क, 85-क 87, 88 , 90 , 93 , 97, 98, 102, 103, 103- क 106 , 107, एवं 112 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर , निम्नलिखित अनुक्रमांक और उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:-

सारणी

विशेष न्यायालय के न्यायाधीश का नाम (4)

विशेष न्यायालय का नाम

(3)

सिविल जिले का नाम (2)

स. क्र. (1)

"1.

अलीराजपुर

प्रथम अपर सेशन न्यायाधीश, अलीराजपुर.

4.

अशोकनगर

प्रथम अपर सेशन न्यायाधीश, अशोकनगर.

श्री जगदीश चन्द्र राठौर, प्रथम अपर सेशन न्यायाधीश , अलीराजपुर.

श्री विजय मालवीय , प्रथम अपर सेशन न्यायाधीश , अशोकनगर.

5719

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 31 जुलाई 2015

भाग 1 ]

(3)

(2)

(1)

बालाघाट

6.

विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जातियां/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण ) अधिनियम, बालाघाट .

बारासिवनी बालाघाट

7.

द्वितीय अपर सेशन न्यायाधीश , बारासिवनी.

भिण्ड

12.

विशेष न्यायाधीश अनु. जाति/अनु. जनजाति ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम, भिण्ड.

भोपाल

16.

अपर सेशन न्यायाधीश, (विशेष न्यायालय क्र. 2 ) , भोपाल.

18.

छतरपुर

द्वितीय अपर सेशन न्यायाधीश, छतरपुर.

22.

अमरवाड़ा, छिन्दवाड़ा

अपर सेशन न्यायाधीश, अमरवाड़ा.

हटा, दमोह

23-ए

अपर सेशन न्यायाधीश, हटा.

दतिया

24.

प्रथम अपर सेशन न्यायाधीश, दतिया.

देवास

26.

चतुर्थ अपर सेशन न्यायाधीश , देवास.

बागली, देवास

26-ए

अपर सेशन न्यायाधीश, बागली.

36.

गुना

विशेष न्यायाधीश अनु. जाति/ अनु. जनजाति ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम , गुना.

ग्वालियर

38.

अपर सेशन न्यायाधीश , (विशेष न्यायालय क्र. 3) .

44.

पिपरिया, होशंगाबाद

प्रथम अपर सेशन न्यायाधीश, पिपरिया.

46.

इन्दौर

अपर सेशन न्यायाधीश , (विशेष न्यायालय क्र. 6 ) इन्दौर.

51.

जबलपुर

(4)

श्री जगत मोहन चतुर्वेदी, विशेष न्यायाधीश , अनु. जाति/अनुसूचित जनजाति ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम, बालाघाट.

श्रीमती नौरिन निगम , द्वितीय अपर सेशन न्यायाधीश , बारासिवनी.

श्री दीपक अग्रवाल, विशेष न्यायाधीश , अनु. जाति/अनु. जनजाति ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम, भिण्ड.

श्री किसना अतुलकर, अपर सेशन न्यायाधीश, (विशेष न्यायालय क्र. 2 ) , भोपाल.

श्रीमती शशिकांता वैश्य, द्वितीय अपर सेशन न्यायाधीश, छतरपुर.

श्री सुरेश सिंह, अपर सेशन न्यायाधीश , अमरवाड़ा.

श्री हितेन्द्र सिंह सिसोदिया , अपर सेशन न्यायाधीश, हटा.

श्री अनूप कुमार त्रिपाठी, प्रथम अपर सेशन न्यायाधीश, दतिया.

श्री प्रेमचंद शर्मा, चतुर्थ अपर सेशन न्यायाधीश, देवास.

श्रीमती मनीष बसेर, अपर सेशन न्यायाधीश, बागली.

श्री महेश भदकारिया, विशेष न्यायाधीश , अनु. जाति/अनु. जनजाति ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम, गुना.

श्री सुदीप कुमार श्रीवास्तव , अपर सेशन न्यायाधीश , (विशेष न्यायालय क्र. 3 ) ग्वालियर.

श्री रमेशचन्द्र चौरसिया, प्रथम अपर सेशन न्यायाधीश , पिपरिया.

श्री सत्येन्द्र गोवर्धन लाल जोशी , अपर सेशन न्यायाधीश, ( विशेष न्यायालय क्र. 6 ) .

श्रीमती आशा गोधा, अपर सेशन न्यायाधीश, (विशेष न्यायालय क्र. 9 ) .

अपर सेशन न्यायाधीश,

(विशेष न्यायालय क्र. 9 )

5720

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 जुलाई 2015

(2)

(3) (1)

62.

मुरैना

प्रथम अपर सेशन न्यायाधीश , सबलगढ़.

63.

मुरैना

प्रथम अपर सेशन न्यायाधीश , जौरा.

67.

मनासा, नीमच

अपर सेशन न्यायाधीश, मनासा.

68. पन्ना

प्रथम अपर सेशन न्यायाधीश, पन्ना.

(4)

श्री कृष्ण मूर्ति मिश्रा , प्रथम अपर सेशन न्यायाधीश , सबलगढ़ .

श्री रमेश कुमार श्रीवास्तव , प्रथम अपर सेशन न्यायाधीश, जौरा .

श्री रविन्द्र सिंह कुशवाहा, प्रथम अपर सेशन न्यायाधीश , मनासा.

श्री देवेन्द्र प्रसाद मिश्रा, प्रथम अपर सेशन न्यायाधीश , पन्ना.

अपर सेशन न्यायाधीश, पवई

69 .

पवई , पन्ना

रायेसन

70.

चतुर्थ अपर सेशन न्यायाधीश , रायसेन.

71.

बेगमगंज, रायसेन

अपर सेशन न्यायाधीश, बेगमगंज.

श्री भागवत प्रसाद पाण्डे, अपर सेशन न्यायाधीश, पवई, पन्ना.

श्रीमती तृप्ति शर्मा, चतुर्थ अपर सेशन न्यायाधीश , रायसेन.

श्री संजय कुमार जैन , ( सीनि. ) , अपर सेशन न्यायाधीश , बेगमगंज.

अपर सेशन न्यायाधीश , राजगढ़

72.

राजगढ़

73 .

ब्यावरा, राजगढ

प्रथम अपर सेशन न्यायाधीश , ब्यावरा.

रतलाम

75.

चतुर्थ अपर सेशन न्यायाधीश, रतलाम.

76.

जावरा

प्रथम अपर सेशन न्यायाधीश , जावरा .

रतलाम

77 .

रीवा

चतुर्थ अपर सेशन न्यायाधीश, रीवा.

79.

मउगंज, रीवा

प्रथम अपर सेशन न्यायाधीश , मउगंज.

80.

सागर

अपर सेशन न्यायाधीश, (विशेष न्यायालय क्र. 10 ) , सागर.

सतना

83.

तृतीय अपर सेशन न्यायाधीश , सतना.

श्री ओम प्रकाश तिवारी , अपर सेशन न्यायाधीश , राजगढ़.

श्री शमरोज खान , प्रथम अपर सेशन न्यायाधीश, ब्यावरा.

श्री प्रियदर्शन शर्मा , चतुर्थ अपर सेशन न्यायाधीश, रतलाम.

श्रीमती माया विश्वलाल, प्रथम अपर सेशन न्यायाधीश , जावरा.

श्री अरूण कुमार सिंह सीनियर, चतुर्थ अपर सेशन न्यायाधीश , रीवा.

श्री संजीव कुमार पाण्डे, प्रथम अपर सेशन न्यायाधीश , मउगंज.

श्री बद्रीप्रसाद मरकाम , अपर सेशन न्यायाधीश , (विशेष न्यायालय क्र. 10 ) , सागर.

श्री राजेन्द्र प्रसाद सोनी, तृतीय अपर सेशन न्यायाधीश , सतना.

अपर सेशन न्यायाधीश , नागौद

नागौद, सतना

84-ए

अमरपाटन, सतना

85-ए.

प्रथम अपर सेशन न्यायाधीश , अमरपाटन .

87

आष्टा, सीहोर

द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , आष्टा.

श्री रामप्रताप सिंह, अपर सेशन न्यायाधीश , नागौद.

श्री श्रीपाल यादव, प्रथम अपर सेशन न्यायाधीश, अमरपाटन.

श्री ज्ञान प्रकाश अग्रवाल , द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, आष्टा.

5721

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 31 जुलाई 2015

भाग 1 ]

(3)

(2)

(1)

88 .

नसरुल्लागंज, सीहोर प्रथम अपर सेशन न्यायाधीश , नसरुल्लागंज.

90.

लखनादौन, सिवनी

(4)

श्री विजय कुमार पाण्डे, प्रथम अपर सेशन न्यायाधीश , नसरुल्लागंज .

श्री मनोज कुमार मंडलोई, अपर सेशन न्यायाधीश, लखनादौन.

अपर सेशन न्यायाधीश ,

लखनादौन

93.

शाजापुर

द्वितीय अपर सेशन न्यायाधीश , शाजापुर.

97.

श्योपुर

द्वितीय अपर सेशन न्यायाधीश , श्योपुर.

98.

शिवपुरी

श्री हितेन्द्र कुमार मिश्रा , द्वितीय अपर सेशन न्यायाधीश, शाजापुर.

श्री ठाकुर दास , द्वितीय अपर सेशन न्यायाधीश, श्योपुर.

श्री देवेन्द्र पाल सिंह गौर, द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, शिवपुरी .

द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश ,

शिवपुरी

102.

बैढ़न, सिंगरौली

प्रथम अपर सेशन न्यायाधीश, बैढ़न.

103 .

टीकमगढ़

द्वितीय अपर सेशन न्यायाधीश , टीकमगढ़.

जतारा टीकमगढ़

103 -ए

अपर सेशन न्यायाधीश, जतारा .

उमरिया

106 .

प्रथम अपर सेशन न्यायाधीश, उमरिया.

विदिशा

107.

तृतीय अपर सेशन न्यायाधीश , विदिशा.

112.

बड़वाह, मण्डलेश्वर अपर सेशन न्यायाधीश, बड़वाह.

श्री अखिलेश मिश्रा, प्रथम अपर सेशन न्यायाधीश, के न्यायालय के अपर न्यायाधीश, बैढ़न.

श्री संजीव श्रीवास्तव, द्वितीय अपर सेशन न्यायाधीश , टीकमगढ़ .

श्री ब्रम्ह शंकर दीक्षित , अपर सेशन न्यायाधीश, जतारा .

श्री तरूण राकेश स्टेन्डली , प्रथम अपर सेशन न्यायाधीश, उमरिया.

श्री संजय कुमार पाण्डे, तृतीय अपर सेशन न्यायाधीश, विदिशा.

श्रीमती सविता सिंह, अपर सेशन न्यायाधीश, बड़वाह".

F. No. 17 (E ) 83-03 - XXI . - B- ( one ) 1209-2015-In exercise of the powers conferred by sub- section (2) of Section 153 of the Electricity Act , 2003 (No. 36 of 2003 ) , the State Government, with the concurrence of the High Court of Madhya Pradesh , hereby makes the following further amendments in this Department's Notification F.No. 17 (E) 83-03 -XXI - B ( 1 ) , dated 16th September 2010 which was published in the Madhya Pradesh Gazette, Part - 1 dated 24th September 2010 , namely :-

AMENDMENTS

In the said Notification , in the table , for serial number 1 , 4 , 6 , 7 , 12, 16, 18 , 22 , 23 - A, 24, 26 , 26- A, 36 , 38, 44, 46 , 51 , 62 , 63 , 67 , 68 , 69 , 70 , 71 , 72, 73 , 75, 76 , 77 , 79, 80 , 83 , 84 - A , 85 - A , 87-88,90 , 93 , 97 , 98 , 102, 103 , 103 - A 106 , 107 , 112 and entries relating thereto , the following serial number and entries relating thereto shall be substituted , namely:-

TABLE S. No. Name of the Civil District (2)

Name of the Judge of the Special Court

(4)

Name of Special

Court

(3)

(1)

1. Alirajpur

1stAdditional Sessions Judge , Alirajpur.

4. Ashoknagar

1stAdditional Sessions Judge , Ashoknagar .

Shri Jagdish Chandra Rathore , 1st Additional Sessions Judge , Alirajpur.

Shri Vijay Malviya , 1st Additional Sessions Judge , Ashoknagar .

5722

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 जुलाई 2015

(3)

(2)

(1)

6. Balaghat

Special Judge , SC / ST (POA) Act, Balaghat .

7 .

IInd Additional Sessions Judge , Waraseoni .

Waraseoni Balaghat

Bhind

12

Special Judge , SC / ST ( POA) ActBhind.

16. Bhopal

Additional Sessions Judge , (Special Court No. 2) , Bhopal.

18. Chhatarpur

IInd Additional Sessions Judge , Chhatarpur.

22.

Additional Sessions Judge , Amarwara .

Amarwara Chhindwara .

23 -A Hatta, Damoh

Additional Sessions Judge , Hatta.

Datia

24

IstAdditional Sessions Judge , Datia .

26

Dewas

IVth Additional Sessions Judge , Dewas .

26-A

(4)

Shri Jagat Mohan Chaturvedi , Special Judge , SC /ST (POA) Act , Balaghat .

Smt. Norin Nigam , IInd Additional Sessions Judge , Waraseoni .

Shri Deepak Agrawal , Special Judge , SC/ ST ( POA) Act Bhind.

Shri Kisna Atulker, Additional Sessions Judge , ( Special Court No. 2) , Bhopal .

Smt . Shashikanta Vaishya ,, IInd Additional Sessions Judge , Chhatarpur.

Shri Suresh Singh , Additional Sessions Judge, Amarwara.

Shri Hatendra Singh Sisodia , Additional Sessions Judge , Hatta .

Shri Anoop Kumar Tripathi , 1st Additional Sessions Judge , Datia .

Shri Prem Chand Sharma , IVth Additional Sessions Judge , Dewas .

Additional Sessions Judge , Bagli

Bagli , Dewas

Guna

36

Special Judge , SC / ST (POA ) Act, Guna .

Gwalior

38

Additional Sessions Judge , (Special Court No. 3) , Gwalior.

44

IstAdditional Sessions Judge , Piparia.

Piparia Hoshangabad

46

Indore

Additional Sessions Judge , (Special Court No. 6) , Indore .

51 Jabalpur

Additional Sessions Judge , (Special Court No. 9 ) , Jabalpur.

62 Sabalgarh Morena Ist Additional Sessions Judge , Sabalgarh.

63

Jora , Morena

Ist Additional Sessions Judge , Jora.

Manasa Neemuch

67

Additional Sessions Judge , Manasa .

Smt . Manisha Baser , Additional Sessions Judge , Bagli .

Shri Mahesh Bhadkaria , Special Judge , SC/ ST ( POA) Act , Guna.

Shri Sudeep Kumar Shrivastava , Additional Sessions Judge , (Special Court No. 3) , Gwalior.

Shri Ramesh Chandra Chourasia , 1st Additional Sessions Judge , Piparia .

Shri Satyendra Govardhan Lal Joshi , Additional Sessions Judge , (Special Court No. 6), Indore.

Smt . Asha Godha , Additional Sessions Judge , ( Special Court No.9) , Jabalpur .

Shri Krishna Murty Mishra, 1st Additional Sessions Judge , Sabalgarh .

Shri Ramesh Kumar Shrivastava , Ist Additional Sessions Judge , Jora .

Shri Ravindra Singh Kushwaha , Additional Sessions Judge , Manasa .

5723

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 31 जुलाई 2015

भाग 1 ]

(3)

(2)

(1)

Panna

68

Ist Additional Sessions Judge , Panna .

69 Pawai , Panna

Additional Sessions Judge , Pawai.

70

Raisen

IVthAdditional Sessions Judge , Raisen.

71 Begumganj Raisen Additional Sessions Judge , Begumganj .

72 Rajgarh

Additional Sessions Judge , Rajgarh.

73 Bioara Rajgarh

Ist Additional Sessions Judge , Bioara .

Ratlam

75

IVth Additional Sessions Judge , Ratlam.

Jaora Ratlam

76

Ist Additional Sessions Judge , Jaora .

Rewa

77

VIth Additional Sessions Judge , Rewa.

79 Mauganj Rewa

IstAdditional Sessions Judge , Mauganj .

80 Sagar

Additional Sessions Judge , (Special Court No. 10) .

Satna

83

IIIrd Additional Sessions Judge , Satna.

84-A Nagod, Satna

Additional Sessions Judge , Nagod. 85-A Amarpatan , Satna Ist Additional Sessions Judge , Amarpatan .

Sehore

87

IInd Additional Sessions Judge , Ashta .

Sehore

88

IstAdditional Sessions Judge , Nasrullaganj .

Seoni

90

Additional Sessions Judge , Lakhnadoun .

93 Shajapur

IInd Additional Sessions Judge , Shajapur .

97 Sheopur

IInd Additional Sessions Judge , Sheopur.

98 Shivpuri

IInd Additional Sessions Judge , Shivpuri .

102 Singrauli

IstAdditional Sessions Jude , Waidan.

(4)

Shri Devendra Prasad Mishra , 1st Additional Sessions Judge , Panna .

Shri Bhagwat Prasad Pandey , Additional Sessions Judge , Pawai .

Smt . Tripti Sharma, IVth Additional Sessions Judge , Raisen .

Shri Sanjay Kumar Jain ( Sr. ) , Additional Sessions Judge , Begumganj .

Shri Om Prakash Tiwari , Additional Sessions Judge , Rajgarh .

Shri Shamroz Khan , Ist Additional Sessions Judge , Bioara .

Shri Priya Darshan Sharma , IVth Additional Sessions Judge , Ratlam .

Smt . Maya Vishwalal , 1st Additional Sessions Judge , Jaora .

Shri Arun Kumar Singh (Sr. ) , VIth Additional Sessions Judge , Rewa .

Shri Sanjeev Kumar Pandey , 1st Additional Sessions Judge , Mauganj .

Shri Badri Prasad Markam , Additional Sessions Judge , ( Special Court No. 10) .

Shri Rajendra Prasad Soni , IIIrd Additional Sessions Judge , Satna .

Shri Ram Pratap Singh , Additional Sessions Judge , Nagod .

Shri Shripal Yadav, 1st Additional Sessions Judge , Amarpatan.

Shri Gyan Prakash Agrawal , IInd Additional Sessions Judge , Ashta.

Shri Vijay Kumar Pandey, 1st Additional Sessions Judge , Nasrullaganj .

Shri Manoj Kumar Mandloi , Additional Sessions Judge , Lakhnadoun .

Shri Hitendra Kumar Mishra , IInd Additional Sessions Judge , Shajapur.

Shri Thakurdas , IInd Additional Sessions Judge , Sheopur.

Shri Devendra Pal Singh Gour , IInd Additional Sessions Judge , Shivpuri .

Shri Akhilesh Mishra , Ist Additional Sessions Judge , Waidan .

5724

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 जुलाई 2015

(3)

(2)

(1)

103 Tikamgarh

IInd Additional Sessions Judge, Tikamgarh. 103-A

(4)

Shri Sanjeev Shrivastava , IInd Additional Sessions Judge , Tikamgarh.

Additional Sessions Judge , Jatara

Jatara Tikamgarh

106 Umariya

Ist additional Sessions Judge , Umariya .

107 Vidisha

IIIrd Additional Sessions Judge , Vidisha .

112

Shri Brihm Shankar Dixit , Additional Sessions judge , Jatara .

Shri Tarun Rakesh Stendly , Ist Additional Sessions Judge , Umariya .

Shri Sanjay Kumar Pandey, IIIrd Additional Sessions Judge , Vidisha.

Addtional Sessions Judge , Barwaha

Barwaha Mandleshwar

Shri Savita Singh , Additional Sessions Judge, Barwaha .

भोपाल, दिनांक 21 जुलाई 2015

फा. क्र. 1-6-89- इक्कीस- ब( एक ) -1776-2015.- स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 ( 1985 का 61 ) की धारा 36 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति की सहमति से, एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 1-6-89-इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 3 अप्रैल , 1998 में, जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग -1 में दिनांक 17 अप्रैल, 1998 को प्रकाशित हुई थी, निम्नलिखित और संशोधन करता है, अर्थात्ः-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, अनुसूची में, अनुक्रमांक 26 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्ः-

न्यायाधीश का नाम तथा पदनाम (2)

अनुक्रमांक (1)

"26 श्रीमती सविता दुबे, विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण ) अधिनियम, धार.

स्थानीय क्षेत्र/सेशन खण्ड विशेष न्यायालय

(4)

(3)

धार

धार

यह संशोधन उस तारीख से प्रवृत्त होगा जिसको कि इस अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट न्यायाधीश उक्त न्यायालय में अपने पद का कार्यभार ग्रहण करें.

F. No.1-6-89 -XXI - B ( 1 ) -1776-2015 .- In exercise of the powers conferred by sub - section (2 ) of Section 36 of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act , 1985 (No. 61 of 1985 ) , the State Government, with the concurrence of the Chief Justice of the High Court of Madhya Pradesh , hereby, makes the following further amendment in this department's Notification No. F. 1-6-89 - XXI - B ( 1 ) dated 3rd April , 1998 , which was published in the Madhya Pradesh Gazette Part- 1 dated the 17th April , 1998 , namely:-

AMENDMENT

In the said notification , in the schedule, for serial number 26 and entries relating thereto , the following serial number and entries relating thereto shall be substituted:-

Name and Designation of the Judge S. No.

(2)

(1) "26. Smt. Savita Dubey, Special Judge , Scheduled Castes and Scheduled Tribes ( POA) Act , Dhar .

Special Court Local area Session Divisions (4) (3)

Dhar" Dhar

This amendment shall come into force from the date on which the judge as specified in this notification assumes the charge of his office in the said Court .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , विरेन्दर सिंह, प्रमुख सचिव.

5725

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 जुलाई 2015

भाग 1 ]

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल

भोपाल , दिनांक 22 जुलाई 2015

क्र. एफ- 7-8-2012 - छप्पन.- राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी निवेश नीति 2012 ( यथा संशोधित 2014 ) में उल्लेखित प्रावधानों के अनुरूप विभाग के स्वामित्व के निम्नलिखित क्षेत्र को सूचना प्रौद्योगिकी निवेश क्षेत्र अधिसूचित किया जाता है: -

जिला

भूमि

तहसील

स्थान

क्र. सूचना प्रौद्योगिकी निवेश

खसरा नं. रकबा (हे. में)

(एकड़ में) क्षेत्र का नाम

(7)

(6)

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

182 एकड़

इन्दौर

चीराखान

1

देपालपुर

खसरा क्रमांक 170 रकबा 73.546 हेक्टेयर.

सूचना प्रौद्योगिकी निवेश क्षेत्र, चीराखान

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, चन्द्रशेखर वालिम्बे , उपसचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय , कलेक्टर ( भू- अभिलेख ) छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश कार्यालय , कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छिन्दवाड़ा, दिनांक 22 जुलाई 2015 छिन्दवाड़ा, दिनांक 16 जुलाई 2015

क्र. 1144.- मध्यप्रदेश, भू- राजस्व संहिता, 1959 ( संख्या 20, 1959 ) की धारा 2( 1 ) की उपधारा ( य-5 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा नीचे दर्शाये अनुसूची में स्तम्भ ( 1 ) में वर्णित भूमि के भाग को स्तम्भ ( 2 ) में दर्शित नाम से तहसील तामिया , जिला छिन्दवाड़ा के अन्तर्गत राजस्व ग्राम घोषित किया जाता है:-

अनुसूची

भू- भाग का विवरण

राजस्व ग्राम का नाम एवं प. ह. न.

(मूल ग्राम का नाम व पटवारी हल्का नम्बर एवं इससे पृथक् किया गया क्षेत्रफल)

क्र. 1185- भू.अ.5 - रा.नि. - 2015.- शासकीय कार्यों में सुविधा की दृष्टि से तथा कार्यों के सुचारू संचालन हेतु मैं, महेशचन्द्र चौधरी ( आई.ए.एस. ) , कलेक्टर, छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 की धारा 105 में प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए, जिले की छिन्दवाड़ा तहसील के अन्तर्गत प्रशासकीय इकाई वर्तमान राजस्व निरीक्षक मंडल, छिन्दवाड़ा, भाग -1 की सीमाओं को परिवर्तित करते हुए पटवारी हल्का नम्बर 19 , 20 , 22 , 23 , 24, 25 , 26, 27 , 28 , 29 , 30, 31 , 32, 33 , 34, 35, 36 , 37, 38 , 39 , 40, 41 , 42, 43, 44, 45, 46 , 47,48,49, 52 कुल 31 हल्के का नया राजस्व निरीक्षक मंडल , छिन्दवाड़ा, भाग -1 एवं पटवारी हल्का नम्बर 18 , 21 , 50 , 51 , 53 , 54, 55 , 56, 57 , 58, 59 , 60, 61 , 62, 63 , 64, 65 , 66 , 67, 68 , 69, 70, 71 , 72, 73, 74, 75 कुल 27 हल्के का नया राजस्व निरीक्षक मंडल, पिण्डरई कला की सीमाओं का पुनर्गठन करता हूं.

(2)

(1)

ग्राम दीबूढाना प.ह.नं. 21

ग्राम बेलखेड़ी प.ह.नं. 21 से पृथक् किया गया क्षेत्रफल-132.334 हे .

क्र. 1186- भू.अ.5 - रा.नि.- 2015.- शासकीय कार्यों में सुविधा की दृष्टि से तथा कार्यों के सुचारू संचालन हेतु मैं, महेशचन्द्र चौधरी (आई.ए.एस. ) , कलेक्टर, छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 की धारा 105 में प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए, जिले की चांद तहसील के अन्तर्गत प्रशासकीय इकाई वर्तमान राजस्व मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, महेशचन्द्र चौधरी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

5726

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 जुलाई 2015

निरीक्षक मंडल, चांद की सीमाओं को परिवर्तित करते हुए पटवारी हल्का नम्बर 01 , 02, 03 , 04, 05, 06 , 07, 08, 09 , 10 , 11 , 12 , 13, 14 , 15, 16 , 21 , 42,43 , 44,45 , 46 एवं 51 कुल 23 हल्के का नया राजस्व निरीक्षक मंडल , पांजरा एवं पटवारी हल्का नम्बर 17, 18, 19, 20, 22, 23 , 24, 25 , 26, 27, 28 , 29 , 30 , 31 , 32, 33 , 34 , 35, 36 , 37, 38 , 39 , 40, 41 एवं47,48, 49 कुल 28 हल्के का नया राजस्व निरीक्षक मंडल , चांद की सीमाओं का पुनर्गठन करता हूं.

क्र. 1187 - भू.अ.5- रा.नि.- 2015.- शासकीय कार्यों में सुविधा की दृष्टि से तथा कार्यों के सुचारू संचालन हेतु मैं, महेशचन्द्र चौधरी (आई.ए.एस. ) , कलेक्टर, छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 की धारा 105 में प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए, जिले की चौरई तहसील के अन्तर्गत प्रशासकीय इकाई वर्तमान राजस्व निरीक्षक मंडल, चौरई की सीमाओं को परिवर्तित करते हुए पटवारी हल्का नम्बर 01 , 02 , 03 , 04, 10, 11 , 12 , 13 , 14, 15 , 16 , 17, 18, 34, 35 , 36 , 37, 38, 39 , 40, 41 कुल 21 हल्के का नया राजस्व निरीक्षक मंडल , चौरई एवं पटवारी हल्का नम्बर 05, 06 , 07, 08, 09 , 19 , 20, 21 , 22, 23 , 24, 25 , 26, 27 , 28, 29 , 30, 31 , 32, 33 कुल 20 हल्के का नया राजस्व निरीक्षक मंडल, कपुर्दा की सीमाओं का पुनर्गठन करता हूं.

क्र. 1188- भू.अ.5 - रा.नि.- 2015.- शासकीय कार्यों में सुविधा की दृष्टि से तथा कार्यों के सुचारू संचालन हेतु मैं, महेशचन्द्र चौधरी (आई.ए.एस. ) , कलेक्टर, छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 की धारा 105 में प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए, जिले की अमरवाड़ा तहसील के अन्तर्गत प्रशासकीय इकाई वर्तमान राजस्व निरीक्षक मंडल, अमरवाड़ा, भाग -1 एवं भाग-2 की सीमाओं को परिवर्तित करते हुए पटवारी हल्का नम्बर 16, 17 , 38, 42, 43 , 44, 45, 46, 47 , 48 , 49 , 50 एवं 67, 68, 69, 70, 71 , 72 कुल 18 हल्केका नया राजस्व निरीक्षक मंडल , अमरवाड़ा, भाग -1 ( मुख्यालय अमरवाड़ा) एवं पटवारी हल्का नम्बर 02 , 03 , 04 , 05, 06, 07, 08, 09 , 10, 11 , 12, 13 , 14, 15, 18, 19 , 20 , 21 , 22 कुल 19 हल्के का नया राजस्व निरीक्षण मंडल, अमरवाड़ा, भाग-2 (मुख्यालय घोघरी ) एवं पटवारी हल्का नम्बर 01 , 51 , 52, 53 , 54, 55, 56 , 57 , 58 , 59, 60 , 61 , 62, 63 , 64, 65, 66 कुल 17 हल्के का नया राजस्व निरीक्षक मंडल, पौनार एवं पटवारी हल्का नम्बर 23 , 24, 25, 26, 27 , 28, 29, 30 , 31 , 32, 33 , 34, 35 , 36, 37, 39, 40, 41 कुल 18 हल्के का नया राजस्व निरीक्षक मंडल, सिघौड़ी की सीमाओं का पुनर्गठन करता हूं.

क्र. 1189- भू.अ.5 - रा.नि.- 2015.- शासकीय कार्यों में सुविधा की दृष्टि से तथा कार्यों के सुचारू संचालन हेतु मैं , महेशचन्द्र चौधरी (आई.ए.एस. ) , कलेक्टर, छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 की धारा 105 में प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए, जिले की हर्रई तहसील के अन्तर्गत प्रशासकीय इकाई वर्तमान राजस्व निरीक्षक मंडल , हर्रई एवं बटकाखापा की सीमाओं को परिवर्तित करते हुए, पटवारी हल्का नम्बर 35 ,36, 37 , 38 , 39, 40, 41 , 42 , 43 , 44, 45 , 46 , 47 ,48,49,50, 51 , 52 कुल 18 हल्के का नया राजस्व निरीक्षक मंडल, हर्रई एवं पटवारी हल्का नम्बर 53 , 54, 55, 56, 57 , 58 , 59 , 60 , 61 , 62, 63 , 64, 65 , 66 , 67, 68 कुल 16 हल्के का नया राजस्व निरीक्षण मंडल , हड़ाई एवं पटवारी हल्का नम्बर 1 , 2 , 3 , 4 , 5, 6, 7, 8, 9 , 10, 11 , 12, 13 , 26 , 28 , 29, 30, 31 , 32, 33 , 34 कुल 21 हल्के का नया राजस्व निरीक्षक मंडल, बटकाखापा एवं पटवारी हल्का नम्बर 14, 15, 16, 17 , 18, 19 , 20, 21 , 22 , 23 , 24, 25, 27 कुल 13 हल्के का नया राजस्व निरीक्षक मंडल, धनौरा की सीमाओं का पुनर्गठन करता हूं.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, महेशचन्द्र चौधरी, कलेक्टर.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला देवास, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

देवास , दिनांक 15 जून 2015

प्र. क्र. 1 - अ- 82- पार्ट- 2015-595.- मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल के पत्र दिनांक 12 नवम्बर 2014 के परिपालन में आपसी सहमति से क्रय नीति के अन्तर्गत निम्नानुसार नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम क्रमांक ( 2 ) में उल्लेखित भूमि/ परिसंपत्तियों धारकों की अनुसूची के कॉलम क्रमांक ( 3 एवं 4 ) अनुसार भूमि/परिसंपत्ति सार्वजनिक प्रयोजन दतुनी मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण के लिये आवश्यकता है: -

अनुसूची

ग्राम का नाम-लेहकी तहसील, सतवास, जिला देवास, कुल प्रस्ताव 1

अर्जित की जाने वाली संपत्ति का विवरण

खसरा क्रमांक

क्र.

पूरा नाम एवं पता

(2)

(1)

1 मघु पति राजकुमार जैन, निवासी ग्राम लेहकी , तहसील सतवास.

कुल सर्वे नम्बर 1 कुल प्रस्ताव 1

(4)

(3)

0.160

296/2 5727

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 31 जुलाई 2015

भाग 1 ]

(1) उपरोक्त कृषकों की भूमि एवं परिसंपत्तियों दतुनी मध्यम सिंचाई परियोजना हेतु जल संसाधन विभाग मध्यप्रदेश शासन के पक्ष में क्रय किये जाने पर विचार किया जा रहा है . यदि किसी व्यक्ति को भूमि एवं परिसंपत्तियों के स्वत्व के विषय में आपत्ति हो तो वह नियत अवधि ( सार्वजनिक सूचना प्रकाशित होने के दिनांक से 15 दिवस के अन्दर ) में आधार सहित कलेक्टर के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है.

(2) भूमि/परिसंपत्तियों का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर, कार्यालय , जिला देवास एवं भू- अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी कन्नौद के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 1 - अ- 82- पार्ट- 2015-606 .- मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल के पत्र दिनांक 12 नवम्बर 2014 के परिपालन में आपसी सहमति से क्रय नीति के अन्तर्गत निम्नानुसार नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम क्रमांक ( 2 ) में उल्लेखित भूमि/ परिसंपत्तियों धारकों की अनुसूची के कॉलम क्रमांक ( 3 एवं 4 ) अनुसार भूमि/परिसंपत्ति सार्वजनिक प्रयोजन दतुनी मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

ग्राम का नाम- भैसून तहसील, सतवास, जिला देवास, कुल प्रस्ताव 1

अर्जित की जाने वाली संपत्ति का विवरण

खसरा क्रमांक

क्र.

पूरा नाम एवं पता

(4)

(3)

(2)

(1)

0.170 हेक्टर

55

1 बन्नोबाई पति रसीद खां, निवासी ग्राम भैसून,

तहसील सतवास.

कुल सर्वे नम्बर 1

कुल प्रस्ताव 1

(1) उपरोक्त कृषकों की भूमि एवं परिसंपत्तियों दतुनी मध्यम सिंचाई परियोजना हेतु जल संसाधन विभाग मध्यप्रदेश शासन के पक्ष में क्रय किये जाने पर विचार किया जा रहा है . यदि किसी व्यक्ति को भूमि एवं परिसंपत्तियों के स्वत्व के विषय में आपत्ति हो तो वह नियत अवधि ( सार्वजनिक सूचना प्रकाशित होने के दिनांक से 15 दिवस के अन्दर ) में आधार सहित कलेक्टर के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है .

(2) भूमि/परिसंपत्तियों का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर, कार्यालय , जिला देवास एवं भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी कन्नौद के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 1 - अ- 82 - पार्ट - 2015-612- मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के पत्र दिनांक 12 नवम्बर 2014 के परिपालन में आपसी सहमति से क्रय नीति के अन्तर्गत निम्नानुसार नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम क्रमांक ( 2 ) में उल्लेखित भूमि/ परिसंपत्तियों धारकों की अनुसूची के कॉलम क्रमांक ( 3 एवं 4 ) अनुसार भूमि/ परिसंपत्ति सार्वजनिक प्रयोजन दतुनी मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

ग्राम का नाम- मोहाई तहसील, सतवास, जिला देवास, कुल प्रस्ताव 1

अर्जित की जाने वाली संपत्ति का विवरण

खसरा क्रमांक

पूरा नाम एवं पता

(4)

(3)

(2)

क्र. (1)

0.072 हेक्टर

625/2

1 लोकेश पिता हीरालाल , निवासी ग्राम मोहाई ,

तहसील सतवास.

कुल सर्वे नम्बर 1

कुल प्रस्ताव 1

(1) उपरोक्त कृषकों की भूमि एवं परिसंपत्तियों दतुनी मध्यम सिंचाई परियोजना हेतु जल संसाधन विभाग मध्यप्रदेश शासन के पक्ष में क्रय किये जाने पर विचार किया जा रहा है . यदि किसी व्यक्ति को भूमि एवं परिसंपत्तियों के स्वत्व के विषय में आपत्ति हो तो वह नियत अवधि ( सार्वजनिक सूचना प्रकाशित होने के दिनांक से 15 दिवस के अन्दर ) में आधार सहित कलेक्टर के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है.

(2) भूमि/परिसंपत्तियों का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर, कार्यालय, जिला देवास एवं भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी कन्नौद के कार्यालय में किया जा सकता है.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 31 जुलाई 2015

5728

देवास , दिनांक 26 जून 2015

प्र. क्र. 1 - अ-82 - पार्ट- 2015-718- मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल के पत्र दिनांक 12 नवम्बर 2014 के परिपालन में आपसी सहमति से क्रय नीति के अन्तर्गत निम्नानुसार नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम क्रमांक ( 2 ) में उल्लेखित भूमि/ परिसंपत्तियों धारकों की अनुसूची के कॉलम क्रमांक ( 3 एवं 4 ) अनुसार भूमि/परिसंपत्ति सार्वजनिक प्रयोजन दतुनी मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण के लिये आवश्यकता है:-

ग्राम का नाम- चपलासा, तहसील कन्नौद, जिला देवास, कुल प्रस्ताव 1

अनुसूची

अर्जित की जाने वाली संपत्ति का विवरण

खसरा क्रमांक

क्र.

पूरा नाम एवं पता

(3)

(2)

(1)

12 1 श्री गणेश पिता श्री शंकरलाल, ग्राम चपलासा, तहसील कन्नौद.

कुल सर्वे नम्बर 1

कुल प्रस्ताव 1

(1)

(4)

0.090 हेक्टर

उपरोक्त कृषकों की भूमि एवं परिसंपत्तियां दतुनी मध्यम सिंचाई परियोजना हेतु जल संसाधन विभाग मध्यप्रदेश शासन के पक्ष में क्रय किये जाने पर विचार किया जा रहा है. यदि किसी व्यक्ति को भूमि एवं परिसंपत्तियों के स्वत्व के विषय में आपत्ति हो तो वह नियत अवधि ( सार्वजनिक सूचना प्रकाशित होने के दिनांक से 15 दिवस के अन्दर ) में आधार सहित कलेक्टर के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है.

(2) भूमि/परिसंपत्तियों का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय जिला देवास एवं भू- अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी कन्नौद के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आशुतोष अवस्थी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

न्यायालय , कलेक्टर, जिला नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश

-नरसिंहपुर, दिनांक 20 जुलाई 2015 प्रारूप-ख [नियम 5 का उपनियम ( 2 ) देखिए]

प्र. क्र. 143-82 - वर्ष- 14-15.- अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि जल परिवहन हेतु ग्राम भटेरा, तहसील गाडरवारा , जिला नरसिंहपुर से ग्राम मेहराखेड़ा, तहसील गाडरवारा , जिला नरसिंहपुर तक मध्यप्रदेश राज्य में मेसर्स एनटीपीसी , लिमिटेड पावर प्रोजेक्ट द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , बिछाई जाए.

अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईप लाईन बिछाने के प्रयोजन के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईप बिछाये जाने का प्रस्ताव है जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाईन ( भूमि उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईप लाईन बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी कलेक्टर, नरसिंहपुर मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा :-

अनुसूची

ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक

तहसील

जिला

(3)

(2)

गाडरवारा

कौडियां, 14 (1) नरसिंहपुर

खसरा क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

(5)

(4)

0.340

40/1, 40/2, 40/3, 0/3 ,

40/4, 40/5

0.049

48

82/1,80/2 , 81/2 , 82/2 ,

0.089

82/4, 82/3

80/4 , 81/4 , 82/4 , 5729

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 31 जुलाई 2015

भाग 1 ]

(3)

(2)

(1)

(5)

(4)

86/2-94

86/3 , 96/1 , 96/2

86/4, 95/1 ख, 96/2

86/5,99/ 1 घ

0.016

86/8 , 99/1 ख

86/9

99/ 1ख , 99/ 1 ग

99/ 1 घ , 99 / 1 ग

99/15, 99 /1 च

99/1 छ

योग.. 0.494

प्रारूप-ख

[नियम 5 का उपनियम ( 2 ) देखिए ]

प्र. क्र. 15 अ- 82 - वर्ष- 14-15 .- अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि जल परिवहन हेतु ग्राम भटेरा, तहसील गाडरवारा , जिला नरसिंहपुर से ग्राम मेहराखेड़ा, तहसील गाडरवारा , जिला नरसिंहपुर तक मध्यप्रदेश राज्य में मेसर्स एनटीपीसी, लिमिटेड पावर प्रोजेक्ट द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , बिछाई जाए.

अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईप लाईन बिछाने के प्रयोजन के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में , जिसमें भूमिगत पाईप बिछाये जाने का प्रस्ताव है जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाईन ( भूमि उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम , 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है , उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर , भूमि के नीचे पाईप लाईन बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी कलेक्टर, नरसिंहपुर मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा : -

अनुसूची

उपयोग के अधिकार खसरा क्रमांक

उपयोग के अधिकार

तहसील

जिला

खसरा क्रमांक

ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक

के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

(6)

के लिये अर्जित

की जाने वाली भूमि

(हेक्टेयर में)

(5)

(3)

(2)

(4) गाडरवारा

63, 64, 65 (1) नरसिंहपुर

गौंडीझिरिया 124/14

120/2, 126/2

120/1 , 126/2

120/2, 120/3

120/4, 126/3

120/5 , 126/4/ 0.279

130/1 , 131 /1,132/1

0.692 0.020

130/2 , 131/ 2,132/ 2 130/3 , 131/3 132/3 130/4, 131/4 132/4 141

0.291

0.089 42/1, 142/2-3 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 जुलाई 2015

5730

(5)

(4)

(3)

(1)

(2)

0.186

0.036

143, 144, 145

66, 67/1

0.004

147

0.263

60, 62

0.224

180/1,185/ 1

69, 70

180/5 , 184/9

77/1 , 78/3 , 78/ 1 ख

0.134

184/1 , 184/2

77/2, 78/1 क

1.093

180/2, 184/10

78/2ख

0.061

180/3 , 184/7

112/1

180/4, 184/8

112/2

184/2

0.323

123/1 , 124/1 , 128/1

184/3 , 186/1

123/2 , 124/2 , 128/2

0.114

0.474

187/1 , 139/7

125,126/ 1

0.012

0.186

187/3 , 187/4,187/5

56/4 , 59/2

4.481

योग..

नरेश पाल , कलेक्टर.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय , कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ( मंडी निर्वाचन ) , जिला सागर, मध्यप्रदेश

सागर, दिनांक 16 जुलाई 2015

क्र. स्था.निर्वा. - मंडी- 2015-224 .- एतद्वारा सूचित किया जाता है कि कृषि उपज मंडी समिति , देवरी , जिला सागर के वार्ड क्रमांक 12के उपनिर्वाचन 2014 में निम्नानुसार निर्विरोध प्रतिनिधि निर्वाचित घोषित किये गये हैं:-

पता निर्वाचित सदस्य का नाम पद जिसके लिये निर्वाचित हुए

क्रमांक

(4)

(3)

(2)

(1)

ग्राम गुगवारा पो . गौरझामर तहसील 1.

श्री संतोष अहिरवार

तुलैया- हम्माल

देवरी, जिला सागर ( म. प्र. ) .

पिता स्व. श्री दरई अहिरवार

ए. के. सिंह, कलेक्टर, एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ,

(मंडी निर्वा. ) 5731

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 31 जुलाई 2015

भाग 1 ]

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सिवनी, दिनांक 14 जुलाई 2015

क्र. 6973 - जि.भू.अ. - 2015.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा ( 12 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है चूंकि नहर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब माइनर निर्माण हेतु कुछ आंशिक भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है: -

भूमि का विवरण

जिला तहसील/ रा.नि.म.

(2)

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4) 10.200

ग्राम (3) गंगेरुआ ब. न.

(1) सिवनी सिवनी रा.

नि. म. बडोंल . 150 प.ह.नं. 15.

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

अनुसूची धारा 11 ( 1 ) की उपधारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तह. चौरई, जिला छिन्दवाड़ा, (म. प्र. ) .

(6) पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत बखारी शाखा से निकलने वाली माइनर एवं सब- माइनर निर्माण हेतु.

( 2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर ( भू- अर्जन ) जिला सिवनी में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 6974- जि.भू.अ. - 2015.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा ( 12 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हेतु प्राधिकृत करता है चूंकि नहर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ आंशिक भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है: -

भूमि का विवरण

ग्राम

जिला तहसील/ रा.नि.म.

(2)

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4) 18.50 (1) सिवनी सिवनी रा .

(3) जुरतरा ब. न.

नि. म. बडोंल. 211 प.ह.नं. 16.

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 ( 1 ) की उपधारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तह. चौरई, जिला छिन्दवाड़ा, (म. प्र.) .

(6) पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत बखारी शाखा से निकलने वाली डिस्ट्रीब्यूटरी एवं उसके माइनर एवं सब- माइनर निर्माण हेतु.

( 2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय कलेक्टर ( भू- अर्जन ) जिला सिवनी में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

5732

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 जुलाई 2015

क्र. 6975 - जि.भू.अ. - 2015.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा ( 12 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है चूंकि नहर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ आंशिक भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही बांछित है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है: -

भूमि का विवरण

ग्राम

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) तहसील/ रा.नि.म.

(4) (1)

11.362 सिवनी

(3) दिघोरी ब. न. 276 प.ह.नं. 11 .

(2) सिवनी रा.नि.म. बडोंल.

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 ( 1 ) की उपधारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तह. चौरई, जिला छिन्दवाड़ा, (म. प्र.) .

(6) पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत बखारी शाखा से निकलने वाली डिस्ट्रीब्यूटरी एवं उसके माइनर एवं सब- माइनर निर्माण हेतु.

(2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर ( भू-अर्जन ) जिला सिवनी किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 6976 - जि.भू.अ. - 2015.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा ( 12 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु लिये प्राधिकृत करता है चूंकि नहर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ आंशिक भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही बांछित है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण

ग्राम

जिला तहसील/ रा.नि.म.

(2)

(1)

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4) 11.875 सिवनी

(3) बंधा ब. न. 396 प.ह.नं. 14.

सिवनी रा.नि.म. बडोंल.

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

अनुसूची धारा 11 ( 1 ) की उपधारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6) पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत बखारी शाखा से निकलने वाली माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु.

(5) कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तह. चौरई, जिला छिन्दवाड़ा, (म. प्र. ) .

(2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर ( भू- अर्जन ) जिला सिवनी में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 6977- जि.भू.अ. - 2015.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना 5733

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 31 जुलाई 2015

भाग 1 ]

है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा ( 12 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है चूंकि नहर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब माइनर निर्माण हेतु कुछ आंशिक भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण

ग्राम

जिला तहसील/ रा.नि.म.

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (2)

(3)

(4) 6.375 (1) सिवनी

बिहिरिया ब. न. 416 प.ह.नं. 15

सिवनी रा.नि.म. बडोंल

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 ( 1 ) की उपधारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तह. चौरई जिला छिन्दवाड़ा, (म. प्र. ) .

(6) पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत बखारी भाखा से निकलने वाली डिस्ट्रीब्यूटरी एवं उसके माइनर एवं सब माइनर निर्माण हेतु.

(2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय कलेक्टर ( भू-अर्जन ) जिला सिवनी में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

सिवनी , दिनांक 15 जुलाई 2015

क्र. 6992- जि.भू.अ. - 2015.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 2013 की धारा 11 के अन्तर्गत व्यक्तियों को इस आवश्यकता की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा ( 11 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:-

जिला

भूमि का विवरण ग्राम/प.ह.न./ ब.न.

तहसील/ रा.नि.म.

क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हे. में)

(4) (2)

(3)

(1)

4.02 सिवनी

दिवारा प.ह.नं. 19/48

सिवनी रा.नि.म. धनौरा

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

मसूडा नाला परियोजना लघु सिंचाई परियोजना.

कार्यपालन यंत्री तिलवारा बायी तट नहर संभाग केवलारी जिला सिवनी.

( 2 ) भूमि का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (Detail Project Report) DPR का निरीक्षण कार्यालय ( भू- अर्जन ) अधिकारी/अपर कलेक्टर जिला सिवनी में किया जा सकता है.

क्र. 6996- जि.भू.अ. - 2015.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 2013 की धारा 11 के अन्तर्गत व्यक्तियों को इस आवश्यकता की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 जुलाई 2015

5734

द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा ( 11 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:-

भूमि का विवरण

जिला

ग्राम/प.ह.न./ ब.न.

तहसील/ रा.नि.म.

क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हे. में)

(3)

(4) (2)

(1)

8.50 सिवनी

सालीवाडा प.ह.नं. 32/25

सिवनी रा.नि.म. धनौरा

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

मसूडा नाला परियोजना लघु सिंचाई परियोजना.

कार्यपालन यंत्री तिलवारा बायी तट नहर संभाग केवलारी जिला सिवनी.

(2 ) भूमि का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (Detail Project Report ) DPR का निरीक्षण कार्यालय ( भू- अर्जन ) अधिकारी/अपर कलेक्टर जिला सिवनी में किया जा सकता है.

क्र. 6998 - जि.भू.अ. - 2015 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 11 के अन्तर्गत व्यक्तियों को इस आवश्यकता की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा ( 11 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:-

जिला

भूमि का विवरण ग्राम/प.ह.न. / ब.न.

तहसील/ रा.नि.म.

क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हे. में)

(4)

(3)

(2)

0.96 (1) सिवनी

बरेली 19/23

सिवनी रा.नि.म. प.ह.नं. धनौरा

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

मसूडा नाला परियोजना लघु सिंचाई परियोजना.

कार्यपालन यंत्री तिलवारा बायी तट नहर संभाग केवलारी जिला सिवनी.

( 2 ) भूमि का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (Detail Project Report ) DPR का निरीक्षण कार्यालय ( भू- अर्जन ) अधिकारी/अपर कलेक्टर जिला सिवनी में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, भरत यादव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, 'जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

झाबुआ, दिनांक 15 जुलाई 2015

प्र. क्र. 863-ए- 82-14-15.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है , कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक ( 1 ) में माही परियोजना , तहसील पेटलावाद, जिला झाबुआ की नहरों के लिये आवश्यक वर्णित भूमि, जिसका कृषकवार, सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची ( 2 ) 5735

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 जुलाई 2015

भाग 1 ]

में उल्लेखित है , सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है .

अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 ( क्रं. 30 सन् 2013 ) की धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है, कि निम्न वर्णित अनुसूची ( 2 ) की भूमि की अनुसूची ( 1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है:-

अनुसूची ( 1 )

ग्राम-बावड़ी

विवरण

स. क्र.

(2)

(1)

1

निजी भूमि माही शाखा नहर

तहसील- पेटलावद अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा ( हेक्टेयर ) सिंचित असिंचित कुल

(5)

(3)

(4)

1.04

0.00

1.04

1.04

0.00

1.04

योग .

अनुसूची (2)

माही शाखा नहर

खसरा स. क्र.

क्रमांक

कृषक का नाम व पिता/ पति का नाम

(3)

(2)

(1)

283/1 1 लालसिंह पिता गोविन्दसिंह जाति राजपूत, पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.

991 2 भेरूलाल पिता हरिराम कुलंबी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.

677 सविताबाई पति भरतलाल

3

पाटीदार जाति कुलंबी पता

निवासी ग्राम भूमि स्वामी.

योग

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा भूमि का कुल रकबा

असिंचित

सिंचित

असिंचित

कुल सिंचित

कुल

(9)

(7) (8)

(6)

(4) (5)

0.08

0.08

0.60

0.60

0.42

0.42

0.59

0.59

0.54

0.54

0.75

0.75

1.04

1.04

1.94

1.94

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अरूणा गुप्ता, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

छिन्दवाड़ा , दिनांक 17 जुलाई 2015

क्र. 5396 - भू- अर्जन-2015 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

2. चूंकि मध्यप्रदेश शासन जल संसाधन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22 ( ए) -101-2013 - एमपीएस- 31-2263 भोपाल , दिनांक 25 सितम्बर 2013 के अन्तर्गत भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है.

5736

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 जुलाई 2015

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन की महत्कांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत , भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन - पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

3. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होगें:-

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

जिला तहसील

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में ) (2) चौरई

(1) छिन्दवाड़ा

(3) ग्राम- मडुआढाना ब. नं. - 222 प.ह.नं. -02 रा.नि.मं. -चौरई

(4) रकबा 01.777 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.

अनुसूची

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5) भू- अर्जन अधिकारी तहसील- चौरई , जिला छिन्दवाड़ा.

पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बांध निर्माण से डूब क्षेत्र के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http : www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर भू- अर्जन शाखा छिंदवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, भू- अर्जन अधिकारी , एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील- चौरई जिला छिन्दवाड़ा ( म . प्र. ) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांध जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 , तहसील- चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा फ्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी पेंच व्यपवर्तन परियोजना मिट्टी बांध उपसंभाग क्रमांक-02 सिंगना के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 5397- भू-अर्जन- 2015.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने 5737

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 31 जुलाई 2015

भाग 1 ]

की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में , भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

2. चूंकि मध्यप्रदेश शासन जल संसाधन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22 ( ए ) -101-2013 -एमपीएस- 31-2263 भोपाल दिनांक 25-09-2013 के अन्तर्गत भू- अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन की महत्कांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत , भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन - पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

3. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है , कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होगें:-

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

जिला तहसील

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में )

(4)

(3)

(2)

(1)

ग्राम- देवरीकला

चौरई

छिन्दवाड़ा

ब. नं. - 133,

रकबा 0.450 हेक्टेयर एवं प.ह.नं. -04 उपरोक्त अर्जित रा.नि.मं. - चौरई की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.

अनुसूची

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्रधिकृत अधिकारी

(6) (5)

भू-अर्जन अधिकारी तहसील- चौरई, जिला छिन्दवाड़ा.

पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बांध निर्माण से डूब क्षेत्र के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http:/www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर भू- अर्जन शाखा ) छिंदवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी , एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) तहसील- चौरई जिला छिन्दवाड़ा ( म. प्र. ) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

[भाग 1 5738

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 जुलाई 2015

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांध जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 , तहसील- चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा फ्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी पेंच व्यपवर्तन परियोजना मिट्टी बांध उपसंभाग क्रमांक-02 सिंगना के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, महेशचन्द्र चौधरी , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला जबलपुर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

जबलपुर , दिनांक 20 जुलाई 2015

रा. प्र. क्र. 04 - अ - 82-2014-15 - भू- अर्जन- 2015.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापना में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा ( 11 ) की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा ( 12 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.

चूंकि, सिहोरा बायपास मार्ग का निर्माण पूर्व में हो चुका है एवं उक्त मार्ग से आवागमन प्रचलित है . उक्त बायपास में निजी भूमि शामिल हैं फलस्वरूप उक्त भूमि का अर्जन किया जाना अत्यावश्यक है. अतः अधिनियम की धारा ( 4 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण की आवश्यकता नहीं है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है: -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन ग्राम

तहसील

धारा 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(6)

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

0.914

सिहोरा बायपास मार्ग.

सिहोरा सिहोरा

जबलपुर

अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन सिहोरा.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कॉलम नं. 5 में दर्शित अधिकारी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एस. एन. रूपला, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

5739

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 जुलाई 2015

भाग 1 ]

राजस्व विभाग

इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, उक्त निजी भूमि एवं शासकीय भूमि तथा स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

कार्यालय , कलेक्टर, जिला सिवनी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

सिवनी , दिनांक 30 जून 2015

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सिवनी

(ख) तहसील- सिवनी

(ग) नगर/ ग्राम- जाम, प.ह.नं. - 11

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.12 हेक्टर.

क्र. 6407- जि.भू.अ. - 2015.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित खसरा भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित अर्जित भूमि रकबा का सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किंया जाता है, उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -

(अ ) निजी भूमि का विवरण

अनुसूची

खसरा

(1 ) भूमि का विवरण-

अर्जित क्षेत्रफल (हे. में) (क) जिला-सिवनी

नम्बर (1) 605

(ख) तहसील- सिवनी

(2) 0.12 योग .. 0.12 (ग) ग्राम-चौडा प.ह.नं. - 11

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-1.34 हेक्टर.

खसरा

अर्जित रकबा (हेक्टर में)

नम्बर

(2)

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बखारी शाखा नहर के निर्माण में आने वाली निजी भूमि शासकीय भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(1)

0.41

64

0.12

65/4

0.07

63/1

0.32

63/2

(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी एवं अपर कलेक्टर , सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है.

0.15

67/1

0.24

68

0.03

33/2

1.34

योग .

(4 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे के (प्लान ) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील- चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यक है- नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय, कलेक्टर, भू-अर्जन अधिकारी सिवनी, जिला सिवनी में किया जा सकता है.

क्र. 6407- जि.भू.अ. - 2015.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित खसरा भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित अर्जित भूमि रकबा का सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है, उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का विवरण-

(क) जिला- सिवनी

क्र. 6407- भू-अर्जन- 2015.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि के, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत

(ख ) तहसील- सिवनी [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 31 जुलाई 2015

5740

(ग) ग्राम-मारबोडी, प.ह.नं. - 13

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.13 हेक्टर.

खसरा नम्बर

अर्जित रकबा (हेक्टर में)

(2) 0.03

685/2

(1) 713

0.10 योग 0.13

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यक है- नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय , कलेक्टर, भू-अर्जन अधिकारी सिवनी , जिला सिवनी में किया जा सकता है.

क्र. 6407- जि.भू.अ. - 2015.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त निजी भूमि एवं शासकीय भूमि तथा स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-सिवनी

(ख) तहसील- सिवनी

(ग) नगर/ग्राम- चंदोरीखुर्द, प.ह.नं. - 11

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.11 हेक्टेयर.

(अ) निजी भूमि का विवरण

खसरा

नम्बर

(1)

20/3

अर्जित रकबा (हेक्टर में ) (2) 0.11 0.11

योग .

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बखारी शाखा नहर के निर्माण में आने वाली निजी भूमि शासकीय भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी एवं अपर कलेक्टर सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे के ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील- चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है. सिवनी , दिनांक 10 जुलाई 2015

क्र. 6906- जि.भू.अ. - 2015.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित खसरा भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित अर्जित भूमि रकबा का सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है , उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का विवरण-

(क) जिला- सिवनी

(ख) तहसील- सिवनी

(ग) ग्राम- चंदौरी कला , प.ह.नं. -04

( घ) अर्जित रकबा 0.07 हेक्टर.

खसरा नम्बर (1) 532 348

अर्जित रकबा (हेक्टर में) (2) 0.07 0.10 योग . 0.17

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यक है- नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय , कलेक्टर, भू-अर्जन अधिकारी सिवनी, जिला सिवनी में किया जा सकता है.

सिवनी, दिनांक 15 जुलाई 2015

क्र. 6995 - जि.भू.अ. - 2015.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित खसरा भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित अर्जित भूमि रकबा का सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है, उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का विवरण-

(क) जिला- सिवनी

(ख) तहसील- केवलारी 5741

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 जुलाई 2015

भाग 1 ]

(ग) ग्राम- केवलारी , प.ह.नं. - 26

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.05 हेक्टर.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग अर्जित रकबा (हेक्टर में) (2)

खसरा नम्बर (1)

616/1

0.05

बड़वानी, दिनांक 3 जुलाई 2015 संशोधित धारा -6 ग्राम का नाम अनन्तपुरा योग .. 0.05

तहसील ठीकरी

क्र. 934- भू- अर्जन- 2015-प्रकरण क्रमांक-41-अ- 82-2012- 13.-

(2 ) सांर्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यक है- नहर निर्माण हेतु.

रकबा

रकबा संशोधित प्रविष्टी सर्वे नंबर

पूर्व में प्रकाशित सर्वे नंबर

(2)

(1)

(2)

(3 ) भूमि का नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय , कलेक्टर, भू-अर्जन अधिकारी सिवनी , जिला सिवनी में किया जा सकता है.

(1)

0.380 0.260

53/5 53/3

53/5 53/3 53/2

0.070 0.240 0.330

नोट. -शेष सर्वे नंबर एवं क्षेत्रफल जो पूर्व में धारा 6 का प्रकाशन किया गया है यथावत रहेगा. मौका स्थिति अनुसार मात्र एक सर्वे नं. बढ़ा है.

क्र. 6997 - जि.भू.अ. -2015.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित खसरा भूमि 'की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित अर्जित भूमि रकबा का सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है, उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रवीन्द्र सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

( 1 ) भूमि का विवरण-

(क) जिला- सिवनी

(ख) तहसील- केवलारी

कार्यालय, कलेक्टर, जिला मन्दसौर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग (ग ) ग्राम- दुधिया, प.ह.नं. - 9

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.20 हेक्टर.

मन्दसौर, दिनांक 4. जुलाई 2015 अर्जित रकबा (हेक्टर में) (2) 0.20

खसरा नम्बर (1) 132

0.20

योग .

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यक है- मार्ग निर्माण हेतु.

क्र. 2367-री- 1 - भू-अर्जन- 2015- प्र.क्र.1 - अ- 82-2014- 15.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची 1 के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची 2 के पद (2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निजी भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन की आवश्यकता है: -

अनुसूची-1

(3 ) भूमि का नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय , कलेक्टर, भू-अर्जन अधिकारी सिवनी, जिला सिवनी में किया जा सकता है.

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- मन्दसौर

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, भरत यादव , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

(ख ) तहसील- मन्दसौर [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 जुलाई 2015

5742

(ग ) ग्राम-अचेरा/अचेरी

(घ ) लगभग क्षेत्रफल- ग्राम अचेरा रकबा 0.400 असिंचित ग्राम अचेरी रकबा 0.130 असिंचित.

अनुसूची-2

प्रस्तावित

खसरा

क्र. प्रभावित कृषक

नम्बर

भूमि असिंचित

सिंचित

का नाम

कुल भूमि का रकबा

(6)

(5)

(4)

(2)

(3)

(1)

0.400

0.400

55/2 0.648

1. नूर मोहम्मद, गफुर, सत्तार, शकुर अजीज, हकीम पिता जामा अजमेरी निवासी ग्राम अचेरी.

200

0.130

0.130

0.387

2. सजनीबाई पति नाहरू लाल जाति रावत मीणा निवासी ग्राम

अचेरी.

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- मन्दसौर ज़िले में ग्राम अचेरी प्रतापगढ़ रोड राजस्थान सीमा पर शिवना नदी पर पुल निर्माण के लिये.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी उपखण्ड मन्दसौर के न्यायालय में किया जा सकता है.

गरोठ, दिनांक 15 जुलाई 2015

क्र. 1799- री - 1 - भू-अर्जन- 2015- प्र. क्रं. 07-अ-82-2014- 15.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची 1 के पद ( 1 ) में वर्णित अनुसूची 2 के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है , कि निजी भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन की आवश्यकता है:-

अनुसूची 1

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- मन्दसौर

(ख) तहसील- भानपुरा

(ग) ग्राम- टुगनी

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.00 हैक्टर.

अनुसूची-2

प्रस्तावित भूमि क्र. प्रभावित कृषक

असिंचित

सिंचित

खसरा नम्बर

का नाम

कुल भूमि का रकबा

(6)

(5)

(3) (4)

(2)

(1)

0.00

0.00

674 0.66

1. धापुबाई पिता पिता अमरा गुर्जर.

भूमि का मुआवजा पूर्व में दिया जा चुका है. भूमि पर स्थित कुवे का निर्माण व्यय दिया जाना शेष .

2. सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है।- टुगनी तालाब योजना हेतु.

3. भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण- भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी उपखण्ड गरोठ के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. 1803 - री - 1 - भू-अर्जन- 2015-प्र. क्रं. 06-अ-82-2014- 15.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची-1 के पंद ( 1 ) में वर्णित अनुसूची 2 के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है, कि निजी भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन की आवश्यकता है:-

अनुसूची 1

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- मन्दसौर

(ख) तहसील- भानपुरा

(ग) ग्राम- दुगनी

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.00 हैक्टर.

अनुसूची-2

प्रस्तावित भूमि

कुल

खसरा

क्र. प्रभावित कृषक

नम्बर

असिंचित

सिंचित

का नाम

भूमि

का

रकबा

(3) (4) ( 5)

(6) (2)

(1)

0.00

0.00

0.36

414/2

1. डूंगरसिंह पिता

कालुसिंह सो.रा.

5743

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 31 जुलाई 2015

भाग 1 ]

भूमि का मुआवजा पूर्व में दिया जा चुका है . भूमि पर स्थित कुवे का निर्माण व्यय दिया जाना शेष.

2. सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है । टुगनी तालाब योजना से वेस्ट वेयर हेतु.

3. भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण- भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी उपखण्ड गरोठ के न्यायालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, स्वतंत्र कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला पूर्व निमाड़ खंडवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खण्डवा, दिनांक 9 जुलाई 2015

शुद्धि-पत्र

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक-02-अ-82-13-14.- अर्दला तालाब योजना के अन्तर्गत शीष कार्य हेतु ग्राम जामलीराजगढ़ तहसील पंधाना जिला पूर्व निमाड़ खण्डवा के भू- अर्जन प्रकरण क्रमांक-02/अ-82/ 13-14 में भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 6 की उद्घोषणा का प्रकाशन म. प्र. राजपत्र भाग -1 में दिनांक 5 सितम्बर 2014 को चौथा संसार में दिनांक 2 सितम्बर 2014 को, इंदौर समाचार इंदौर में दिनांक 1 सितम्बर 2014 को एवं आम इश्तहार दिनांक 2 सितम्बर 2014 को हुआ है. उक्त उद्घोषणा में निम्नानुसार संशोधन पढ़ा जावे.

सही संशोधित प्रविष्टि

पूर्व प्रकाशित प्रविष्टि

प्रकाशन जिसमें हुआ

खसरा नंबर

रकबा (हे.में. ) (5)

(4)

रकबा (हे. में. ) (3)

खसरा नंबर (2)

(1)

106

0.13

0.22

0.00

0.67 195

195

मध्य प्रदेश राजपत्र 106 भाग -1 दिनांक

0.15

0.30 196

196

5-9-14

0.84

201/2

3.00

201/2

277

0.00

0.47

277

0.00

0.85 275

275

0.00

274/1

0.13

274/1

0.23 220

0.58 220

0.30

221

1.08

221

2.98

253/1

3.38

253/1

(5)

(3) (4)

(2)

(1)

252/1

0.00 252/1

3.21

0.00

179/1

0.20

179/1

0.13

0.22 106

106

चौथा संसार में

0.00

0.67 195

195

दिनांक

0.15

0.30 196

196

2-9-14

0.84

201/2

3.00

201/2

0.00

277

0.47

277

0.00

0.85 275

275

0.00

274/1

0.13

274/1

0.23

220

0.58

220

0.30

221

1.08

221

2.98

253/1

3.38

253/1

0.00

252/1

3.21

252/1

0.00

179/1

0.20

179/1

106

0.13

0.22

इंदौर समाचार में 106

0.00

195

0.67

195

दिनांक

0.15

0.30 196

196

2-9-14

0.84

201/2

3.00

201/2

0.00

277

0.47

277

0.00

0.85 275

275

0.00

274/1

0.13

274/1

0.23

220

0.58

220

0.30

1.08 221

221

2.98

3.38 253/1

253/1

0.00

252/1

3.21

252/1

0.00

179/1

0.20

179/1

106

0.13

0.22

106

0.00

195

0.67

195

आम इश्तहार में दिनांक

0.15

0.30 196

196

2-9-14

201/2 0.84

3.00

201/2

0.00

277

0.47

277

0.00

0.85 275

275

0.00

274/1

0.13

274/1

0.23

220

0.58

220

0.30

221

1.08

221

2.98

253/1

3.38

253/1

0.00

252/1

3.21

252/1

0.00

179/1

0.20

179/1

उक्त प्रकाशन उद्घोषणा में कुल अर्जनीय रकबा 22.00 हे. के स्थान पर कुल अर्जनीय रकबा 9.27 हे. पढ़ा जावे .

शुद्धि-पत्र

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 01-अ-82-13-14.- अर्दला तालाब [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 जुलाई 2015

5744

भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला - छिन्दवाड़ा

(ख ) तहसील- चौरई

योजना के अन्तर्गत शीष कार्य हेतु ग्राम अर्दलाखुर्द, तहसील पंधाना जिला पूर्व निमाड़ खण्डवा के भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक-01/अ-82/ 13-14 में भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा -6 की उद्घोषणा का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र भाग -1 में दिनांक 5 सितम्बर 2014 को अपनी दुनिया में दिनांक 2 सितम्बर 2014 को , स्वदेश में दिनांक 2 सितम्बर 2014 को एवं आम इश्तहार दिनांक 2 सितम्बर 2014 को हुआ है. उक्त उद्घोषणा में निम्नानुसार संशोधन पढ़ा जावे.

(ग) नगर/ ग्राम- ग्राम- बाम्हनवाडा, प.ह.नं. 202, ब.नं. 12 , रा.नि.मंडल-चौरई

सही संशोधित प्रविष्टि

पूर्व प्रकाशित प्रविष्टि

प्रकाशन जिसमें हुआ

(घ ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल 0.240 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियाँ.

खसरा नंबर

खसरा नंबर

रकबा (हे.में. )

रकबा (हे.में. )

प्रस्तावित

(4) (5)

(3)

(2)

(1)

खसरा नम्बर

प्रस्तावित क्षेत्रफल (हे. में) 0.44

(2)

0.132

0.04 0.11

226/2 192/1

0.18

226/2 192/1

(1) 108/2 107/2

मध्य प्रदेश राजपत्र भाग -1 दिनांक 5-9-14

0.108 0.240

योग ..

226/2

0.04 0.11

226/2 192/1

0.44 0.18

192/1

अपनी दुनिया में दिनांक

2-9-14

(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बांध निर्माण हेतु के लिये निजी भूमि का अर्जन के संबंध में.

0.44

0.04 0.11

226/2 192/1

0.18

226/2 192/1

स्वदेश में भाग-1 दिनांक 2-9-14

226/2

0.44

226/2

0.04 0.11

192/1

0.18

192/1

(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी बेवसाईट www.chindwara.nic.in/ एवं मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http : www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.

आम इश्तहार में भाग -1 दिनांक 2-9-14

उक्तप्रकाशन उद्घोषणा में कुल अर्जनीय रकबा 1.00 हे . के स्थान पर कुल अर्जनीय रकबा 0.53 हे. पढ़ा जावे.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिखारी तहसील- चौरई , जिला- छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम. के. अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव. ( 5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांध जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 तहसील चौरई, जिला- छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छिन्दवाड़ा, दिनांक 21 जुलाई 2015

(6 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान )एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन परियोजना मिट्टी बांध उपसंभाग क्रमांक 01 सिंगना जिला- छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, महेशचन्द्र चौधरी , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

क्र. 5478 - भू-अर्जन- 2015.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 " धारा -19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 जुलाई 2015

भाग 1 ]

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर Jabalpur , the 3rd July 2015

No. 661 - Confdl . - 2015 - II - 3-1-2015 .-Madhya Pradesh State Judicial Academy, High Court of M. P. Jabalpur is conducting Second Refresher Course for the Civil Judges Class II of 2012 Batch from 03 August 2015 to 07 August 2015 in the Academy. Civil Judges , whose names and postings figure in the endorsement are directed to attend the aforesaid course .

Conditions for the course :-

1. Barring exceptional circumstances , the participants nominated for the course shall not pray for adjustment .

2. The participants shall report by 9:30 a.m. on 3rd August 2015 in MPSJA at Jabalpur .

3. They shall appear for the course in prescribed uniform ( i . e . Black coat , white shirt , grey trousers and black tie in the case of men and white saree and blouse with black coat in the case of ladies ) during entire duration of the course .

4. The participants shall send one copy each of the following to the Academy sufficiently in advance i . e . latest by 20th July, 2015 and shall also bring the duplicate of the same with them while attending the Course:

(i) Judgment in Civil and Criminal cases (contested);

(ii) Issues;

(iii) Charges ;

(iv) Questionnaire of examination of accused 5. The participants may send legal problems which they want to be addressed during the course to the Academy either by Fax ( No. 0761-2628679) or email at [email protected] sufficiently in advance.

6. The participants may bring Laptop Computers or external storage device with them if they find it beneficial .

5745 7. T. A. & D. A. of the participants is reimbursable only as per Government Rules.

8. The Academy shall endeavour to make best possible arrangements for reception , lodging , boarding and entertainment of the participants in the Guest House of the Academy .

The participants arriving a day earlier or at hours other than those mentioned above or by a different mode of conveyance , may inform the Academy to Shri Gyan Prakash Tekam , A. G. III on mobile No. 9685346957 or to Shri Pramod Kushwaha , Care Taker on Mobile No. 9713717147 or to Shri Pramod Kumar Chaturvedi , A. G. I on Mobile No. 8878747939 at least a day in advance , so that proper arrangement for their reception may be made. It may however be noted that it may not be possible for the Academy to make arrangment for carriage of participants ' luggage to the parked vehicles . The judicial officers included in the training programme will be provided with a vehicle at the Main Entrance of Railway Station (Platform No. 1 only ) according to their programme.

8. The Guest House of the Academy is located on second and third floors of the building . At present the lift is not functional . The participants are with prior intimation to the Academy, free to stay at the accommodation of their choice. In such a case the participants shall be entitled to T. A. & D. A. as per rules . However, it would not be possible for the Academy to make arrangement for pick up from and drop back to such place .

10. The accommodation in the Guest House of the Academy shall be available to the participants only from the preceding day of commencement of training and upto 10.00 a . m. on the succeeding day of the end of training.

11. The participants shall be provided with tea, breakfast , lunch and dinner during their period of stay for the course , free of charge.

By order of Hon'ble the Chief Justice , VED PRAKASH , Registrar General .

5746

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 31 जुलाई 2015

जबलपुर, दिनांक 9 जुलाई 2015

क्र. B - 2973-दो- 2-38-2011.- श्री विमल कुमार जैन , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , छिन्दवाड़ा को दिनांक 25 से 28 मई 2015 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 24 मई 2015 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .

अवकाश से लौटने पर श्री विमल कुमार जैन, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छिन्दवाड़ा को छिन्दवाड़ा पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री विमल कुमार जैन, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. C- 2874- दो-2-49-2009.- श्री जगदीश बाहेती, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , सिंगरौली को दिनांक 30 अप्रैल से 08 मई 2015 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए, नौ दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री जगदीश बाहेती , प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , सिंगरौली को सिंगरौली पुनः पदस्थापित किया जाता है .

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री जगदीश बाहेती, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. सी- 2884- दो-2-109-2006.- श्री पी. एस. पाटीदार, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , इन्दौर को दिनांक 01 से 12 जून 2015 तक, बारह दिवस के ग्रीष्मकालीन अवकाश के साथ एल.टी.सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण वर्ष 2011 से वर्ष 2015 तक की ब्लाक अवधि हेतु 10 दिवस ( केवल दस दिवस ) के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक- 3- ( ए) 19-03- इक्कीस- ब( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9 ( 1 - ड ) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक- 3666 - इक्कीस- ब ( एक ) 2011 , दिनांक 08 अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के अंतर्गत प्रदान की जाती है.

क्र. B - 2967- चार- 8-42-77- भाग- सोलह.- श्री विजय मालवीय, तत्कालीन अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अशोकनगर को दिनांक 07 से 10 अप्रैल 2015 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री विजय मालवीय , तत्कालीन अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , अशोकनगर को अशोकनगर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री विजय मालवीय, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

जबलपुर, दिनांक 10 जुलाई 2015

क्र. B - 2985- दो-2-37-2014.- श्री ओ. पी. सुनरया, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय, भिण्ड को दिनांक 09 से 12 जून 2015 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 13 एवं 14 जून 2015 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री ओ. पी. सुनरया, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, भिण्ड को भिण्ड पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री ओ. पी. सुनरया, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

जबलपुर, दिनांक 13 जुलाई 2015

क्र. A- 2690- दो- 2-53-2009.- श्री महेन्द्र पी . एस . अरोरा , द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , इन्दौर को दिनांक 16 मई 2015 का एक दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री महेन्द्र पी . एस. अरोरा , द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , इन्दौर को इन्दौर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

5747

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 जुलाई 2015

भाग 1 ]

प्रमाणित किया जाता है कि श्री डी. के. श्रीवास्तव, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री महेन्द्र पी. एस. अरोरा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. B - 3032- दो-3-47-2003.- श्री शिव नारायण खरे, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , रीवा को दिनांक 27 अप्रैल से 12 मई 2015 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए सोलह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

क्र. A- 2692- दो -2-49-2009.- श्री जगदीश बाहेती, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, सिंगरौली को दिनांक 04 से 12 जून 2015 तक नौ दिन के पूर्व स्वीकृत ग्रीष्मकालीन अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 13 से 18 जून 2015 तक छः दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री शिव नारायण खरे, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , रीवा को रीवा पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

अवकाश से लौटने पर श्री जगदीश बाहेती , प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , सिंगरौली को सिंगरौली पुनः पदस्थापित किया जाता है.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री शिव नारायण खरे , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री जगदीश बाहेती, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. A- 2699-दो- 2-26-2014.- श्री एस. के. तुरकर, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, मण्डला को दिनांक 09 से 10 जुलाई 2015 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

क्र. सी- 2921- दो-2-28-2014.- श्री व्ही. पी. एस. चौहान, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , सीधी को दिनांक 25 मई से 06 जून 2015 तक तेरह दिवस के ग्रीष्मकालीन अवकाश के साथ एल.टी.सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण वर्ष 2011 से वर्ष 2015 तक की ब्लाक अवधि हेतु 10 दिवस ( केवल दस दिवस ) के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक -3 ( ए) 19-03- इक्कीस - ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9 ( 1 -ड) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक- 3666 - इक्कीस- ब ( एक ) 2011 , दिनांक 08 अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के अंतर्गत प्रदान की जाती है .

अवकाश से लौटने पर श्री एस. के. तुरकर, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , मण्डला को मण्डला पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री एस . के. तुरकर, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. B- 3017- दो- 2-36-2010 .- श्री अनुराग श्रीवास्तव , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , बालाघाट को दिनांक 25 मई से 06 जून 2015 तक तेरह दिवस के ग्रीष्मकालीन अवकाश के साथ एल.टी.सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण वर्ष 2011 से वर्ष 2015 तक की ब्लाक अवधि हेतु 10 दिवस ( केवल दस दिवस ) के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक-3 (ए) 19-03- इक्कीस - ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9 ( 1 -ड) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक- 3666- इक्कीस- ब( एक ) 2011 , दिनांक 08 अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के अंतर्गत प्रदान की जाती है.

क्र. A- 2701- दो- 2-10-2015.- श्री डी. के. श्रीवास्तव , प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , डिण्डौरी को दिनांक 20 से 26 जून 2015 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए सात दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

जबलपुर, दिनांक 14 जुलाई 2015 अवकाश से लौटने पर श्री डी. के. श्रीवास्तव , प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , डिण्डौरी को डिण्डौरी पुनः पदस्थापित किया जाता है.

क्र. A- 2779-दो- 2-46-2010.- श्रीमती दुर्गा डाबर, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , उज्जैन को दिनांक 29 नवम्बर 2014 का एक दिन का स्वीकृत अर्जित अवकाश निरस्त किया जाता है तथा उसके स्थान पर उक्त दिवस का आकस्मिक अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 जुलाई 2015

5748

क्र. A- 2781-दो- 2-24-2015.- श्री मोहम्मद युसुफ मंसूरी , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बुरहानपुर को दिनांक 01 से 12 जून 2015 तक, बारह दिन के पूर्व स्वीकृत ग्रीष्मकालीन अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 13 से 20 जून 2015 तक, आठ दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 21 जून 2015 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री मोहम्मद युसुफ मंसूरी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , बुरहानपुर को बुरहानपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है .

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री मोहम्मद युसुफ मंसूरी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, व्ही. बी. सिंह, रजिस्ट्रार, जबलपुर, दिनांक 04 जुलाई 2015

क्रमांक 666-गोपनीय- 2015 - दो-3-27-2015.- उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , कुमारी अनीता खजुरिया, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 , खुरई, जिला सागर का विवाह उपरांत नाम परिवर्तन " श्रीमती अनीता खजुरिया " पत्नी श्री फजल अकबर खान जई करने की एतद्वारा स्वीकृति प्रदान करता है. उनके संबंधित प्रपत्रों में उनका परिवर्तित नाम अंकित किया जावे.

क्रमांक 668 - गोपनीय- 2015 - दो-3-76-2014.- उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , कुमारी सोनल चौरसिया, व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-1 , देवसर के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, देवसर, जिला सिंगरौली का विवाह उपरांत नाम परिवर्तन " श्रीमती सोनल चौरसिया " पत्नी श्री विजय कुमार सोनकर करने की एतद्वारा स्वीकृति प्रदान करता है. उनके संबंधित प्रपत्रों में उनका परिवर्तित नाम अंकित किया जावे.

जबलपुर, दिनांक 14 जुलाई 2015

क्रमांक 697- गोपनीय- 2015 - दो-3-39-2015.- उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , कुमारी दिव्या उइके, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-2 , बालाघाट का विवाह उपरांत नाम परिवर्तन " श्रीमती दिव्या सिंह " पत्नी श्री दीप नारायण सिंह करने की एतद्वारा स्वीकृति प्रदान करता है. उनके संबंधित प्रपत्रों में उनका परिवर्तित नाम अंकित किया जावे.

आदेशानुसार,

वेद प्रकाश , रजिस्ट्रार जनरल.

जबलपुर, दिनांक 14 जुलाई 2015

क्र. A- 2777-दो- 3-130-2009.- श्री आनन्द व्ही. मण्डलोई, बजट अधिकारी /एडीशनल रजिस्ट्रार , उच्च न्यायालय ग्वालियर खण्डपीठ, ग्वालियर को दिनांक 22 से 27 जून 2015 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 20 एवं 21 जून 2015 के एवं पश्चात् में दिनांक 28 जून 2015 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री आनन्द व्ही. मण्डलोई, बजट अधिकारी / एडीशनल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, ग्वालियर खण्डपीठ, ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है .

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आनन्द व्ही. मण्डलोई, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो बजट अधिकारी/एडीशनल रजिस्ट्रार के पद पर कार्यरत रहते.

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, व्ही. बी. सिंह , रजिस्ट्रार.

जबलपुर, दिनांक 10 जुलाई 2015

क्र. 689- तीन- 10-42-75- ( विदिशा- सिरोंज- गंजबासौदा ) .- मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय अधिनियम, 1958 (अधिनियम क्रमांक 19 सन् 1958 ) की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , एतद्वारा निर्देशित करता है कि श्री अशोक कुमार शर्मा ( जूनि. - 1 ) , अतिरिक्त अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , सिरोंज अपने घोषित कार्यस्थल सिरोंज के अतिरिक्त गंजबासौदा में भी प्रत्येक माह 15 ( पन्द्रह ) दिवस , वहाँ श्रृंखला न्यायालय आयोजित करने हेतु बैठक करेंगे .

No. 689- III - 10-42-75 (Vidisha- Sironj- Ganjbasauda) .- In exercise of the powers conferred by Section 12 of the Madhya Pradesh Civil Courts Act, 1958 (Act No. 19 of 1958 ) the High Court of Madhya Pradesh hereby directs that the Shri Ashok Kumar Sharma (Jr. - 1 ) , AJ to Addl . Distt . & Session Judge , Sironj in addition to his place of sitting declared at Sironj shall also sit at Ganjbasauda for 15 (Fifteen) days in each month , for holding of Link Court there .

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, विवेक सक्सेना , विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी ( डी. ई. ) 5749

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 जुलाई 2015

भाग 1 ]

जबलपुर, दिनांक 09 जुलाई 2015

क्र. 672 - गोपनीय- 2015- दो- 2-1-2015 ( भाग - ए) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , निम्नलिखित जिला एवं सत्र न्यायाधीश को निम्न सारणी के स्तम्भ ( 3 ) में निर्दिष्ट स्थान से स्तम्भ ( 4 ) में निर्दिष्ट स्थान में स्थानांतरित कर स्तम्भ ( 6 ) में निर्दिष्ट सिविल जिले के लिये जिला न्यायाधीश की हैसियत से उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है. साथ ही दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 9 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उन्हें उनके नाम के समक्ष सारणी के स्तम्भ ( 5 ) में निर्दिष्ट सत्र खण्ड के लिये उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से सत्र न्यायालय में सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नियुक्त करता है:-

कहां से नाम

क्र.

(3) (2)

(1)

श्रीमती राधा सोनकर

1

जबलपुर 2 श्री शिशिरकांत चौबे

श्योपुर

सिवनी 3 श्री राकेश कुमार सिंह ( सीनियर )

भोपाल 4 श्री विपिन बिहारी शुक्ला

रतलाम 5 श्री भागचंद मलैया

रायसेन 6 श्री आलोक कुमार वर्मा ( जूनियर )

सारणी

कहां को पदस्थापना के जिले का नाम

न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी

(6)

(5)

(4)

कटनी

कटनी

सिविल जिला, कटनी. जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में .

रायसेन

रायसेन

सिविल जिला, रायसेन. जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से दिनांक 31-07-2015 को श्री बी. के. जाटव के सेवानिवृत्ति उपरांत रिक्त होने वाले पद पर.

मण्डला

मण्डला

सिविल जिला, मण्डला. जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

अशोकनगर अशोकनगर सिविल जिला, अशोकनगर. जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

झाबुआ

झाबुआ

सिविल जिला, झाबुआ. जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

श्योपुर

श्योपुर

सिविल जिला, श्योपुर. जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

क्र. 673-गोपनीय- 2015- दो- 2-1-2015 ( भाग - ए ) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अधीन एवं मध्यप्रदेश सिविल कोर्टस् एक्ट, 1958 की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , निम्न सारणी के स्तम्भ (2 ) में दर्शित उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी को उनके समक्ष स्तम्भ ( 3 ) में निर्दिष्ट स्थान से स्तम्भ ( 4 ) में निर्दिष्ट स्थान पर स्थानांतरित कर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से तत्संबंधी स्तम्भ ( 6 ) में निर्दिष्ट विशेष न्यायाधीश की हैसियत से तथा मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग की अधिसूचना क्रमांक फा-1-2-90-इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 26-10-95 , अधिसूचना क्रमांक फा. -1-2-90- इक्कीस - ब ( एक ) , दिनांक 19-2-97 एवं क्रमांक 1-2-90- इक्कीस- अ ( एक ) , दिनांक 7-5-99 तथा क्रमांक फा.1-2-90- [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 31 जुलाई 2015

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इक्कीस - ब ( एक ) , दिनांक 4-5-2007 द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम , 1989 ( 1989 की संख्या 33 ) की धारा 14 के अधीन विनिर्दिष्ट सारणी के तत्संबंधी स्तम्भ ( 7 ) में निर्दिष्ट विशेष न्यायालय में पीठासीन अधिकारी के रूप में पदस्थ एवं नियुक्त करता है.

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( 1974 की संख्या 2 ) की धारा 9 की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , उच्चतर न्यायिक सेवा के निम्न सारणी के स्तम्भ ( 2 ) में निर्दिष्ट अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष सारणी के स्तम्भ ( 5 ) में निर्दिष्ट सत्र खण्ड के लिए सत्र न्यायालय की अधिकारिता का प्रयोग करने के लिये अपर सत्र न्यायाधीश नियुक्त करता है: -

कहां को

कहां से

नाम

क्र.

(3)

(4) (2)

(1)

भोपाल श्रीमती गिरीबाला सिंह भोपाल

1

रतलाम 2

रतलाम

श्री मुंशी सिंह चन्द्रावत

3

शाजापुर श्री अविनाश कुमार खरे महू

सारणी

विशेष न्यायालय न्यायालय के संदर्भ में

का नाम सत्रखण्ड का नाम

टिप्पणी (6)

(7) (5)

भोपाल भोपाल

पीठासीन अधिकारी , विशेष न्यायालय की हैसियत से श्री विपिन बिहारी शुक्ला के स्थान पर .

रतलाम रतलाम

पीठासीन अधिकारी , विशेष न्यायालय की हैसियत से श्री भागचंद मलैया के स्थान पर.

शाजापुर शाजापुर

पीठासीन अधिकारी , विशेष न्यायालय की हैसियत से से दिनांक 31-07-2015 को श्री पी. के. गोधा के सेवा- निवृत्ति उपरांत रिक्त होने वाले पद पर.

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, वेद प्रकाश , रजिस्ट्रार जनरल.

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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 जुलाई 2015

भाग 1 ]

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

मंत्रालय, वल्लभं भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 30 जुलाई 2015

क्र. एफ 1-1-2015 - सात नजूल. नगर भूमि ( अधिकतम सीमा और विनियमन ) अधिनियम , 1976 ( 1976 का 33 ) की धारा 2 के खण्ड ( घ ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, नीचे दी गई अनुसूची के कालम ( 2 ) में वर्णित अधिकारी को उक्त अनुसूची के कालम ( 3 ) में विनिर्दिष्ट नगर बस्ती समूह के लिए नगर भूमि ( अधिकतम सीमा और विनियमन ) निरसन अधिनियम, 1999 ( 1999 का 15 ) की धारा 3 और 4 के अधीन सक्षम प्राधिकारी के कृत्यों का पालन करने के लिये प्राधिकृत करती है, अर्थात्:-

अनुसूची

अनुक्रमांक

नगर बस्ती समूह (3)

अधिकारी का नाम

(2)

(1)

भोपाल

1.

श्री विकास मिश्रा, अपर कलेक्टर.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

रवि डफरिया , उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 30 जुलाई 2015

क्र. एफ 1-1-2015 - सात- नजूल.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की सूचना क्रमांक एफ 1-1-2015 - सात- नजूल , दिनांक 30 जुलाई 2015 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रवि डफरिया, उपसचिव.

Bhopal , the 30th July 2015

No. F. 1-1-2015 - VII - Nazul . In exercise of the powers conferred by clause (d) of Section 2 of the Urban Land (Ceiling and Regulation ) Act , 1976 (No. 33 of 1976) , the State Government hereby , authorises the officer mentioned in column (2) of the Schedule given below , to perform the functions of competent authority under section 3 and 4 of the Urban Land ( Ceiling and Regulation ) Repeal Act , 1999 (No. 15 of 1999 ) for urban agglomeration mentioned in column (e) of the said Schedule , namely :-

SCHEDULE

Urban Agglomeration (3)

Name of Officer

(2)

S. No. (1) 1.

Bhopal

Shri Vikas Mishra , Additional Collector .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , RAVI DAFARIA , Dy. Secy .

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 31 July 2015. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2015-07-31.31.Ordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2015-07-31.31.Ordinary.