मध्य प्रदे श शासन
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 32]
भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 7 अगस्त 2015- श्रावण 16, शक 1937
विषय-सूची
भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश , ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश , (3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.
भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.
भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं,
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं,
( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, भाग 4.- ( क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक,
(3 ) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख ) ( 1 ) अध्यादेश, ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद्के अधिनियम,
(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.
भाग १
राज्य शासन के आदेश
सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 15 जुलाई 2015
क्र. ई- 1-271-2015-5- एक.- राज्य शासन , एतद्वारा श्री प्रमोद कुमार गुप्ता, भाप्रसे ( 2003 ) , संचालक, तकनीकी शिक्षा को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ आगामी आदेश तक, पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग भी घोषित करता है .
भोपाल, दिनांक 16 जुलाई 2015
क्र. ई- 5-483- आयएएस- लीव-5- एक. ( 1 ) श्री के. के. सिंह, आएएएस. , राहत आयुक्त एवं पदेन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व, पुनर्वास एवं पुनर्वास आयुक्त तथा नियंत्रक, शासकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री तथा प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग को दिनांक 2 से 8 जुलाई 2015 तक, सात दिन का लघुकृत अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है .
(2) अवकाशकाल में श्री के. के. सिंह, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
( 3 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री के. के. सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
क्र. ई- 5-912- आयएएस लीव-5- एक.-( 1 ) श्री बी. विजयदत्ता , आयएएस. , मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, बालाघाट को दिनांक 24 जुलाई से 3 अगस्त 2015 तक, ग्यारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
(2) अवकाश से लौटने पर श्री बी. विजयदत्ता को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक, स्थानापन्न मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, बालाघाट के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता हैं.
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नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2015.
5754
(3 ) अवकाशकाल में श्री बी. विजयदत्ता को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री बी. विजयदत्ता अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
क्र. ई - 5-776- आयएएस लीव-5 - एक .- ( 1 ) श्री बी. चन्द्रशेखर, आयएएस. , कलेक्टर, जिला रतलाम को दिनांक 20 से 28 जुलाई 2015 तक , नौ दिन का पितृत्व अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 19 जुलाई 2015 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है.
(2) श्री बी. चन्द्रशेखर की अवकाश अवधि में श्री कैलाश वानखेड़े , अपर कलेक्टर, जिला रतलाम को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, कलेक्टर, जिला रतलाम का प्रभार सौंपा जाता है.
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री बी. चन्द्रशेखर को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर , जिला रतलाम के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) श्री बी. चन्द्रशेखर द्वारा कलेक्टर, जिला रतलाम का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री कैलाश वानखेड़े , अपर कलेक्टर, जिला रतलाम के प्रभार से मुक्त होंगे.
(5 ) अवकाशकाल में श्री बी. चन्द्रशेखर को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री बी. चन्द्रशेखर अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
क्र. ई -5-796 - आयएएस लीव-5 - एक.- ( 1 ) श्री लोकेश कुमार जाटव, भाप्रसे कलेक्टर, जिला मण्डला को दिनांक 20 से 25 जुलाई 2015 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
(2 ) श्री लोकेश कुमार जाटव की अवकाश अवधि में डॉ. विजय कुमार जे , मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, मण्डला को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, कलेक्टर, जिला मण्डला का प्रभार सौंपा जाता है .
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री लोकेश कुमार जाटव को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला मण्डला के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) श्री लोकेश कुमार जाटव द्वारा कलेक्टर, जिला मण्डला का कार्यभार ग्रहण करने पर डॉ. विजय कुमार जे, कलेक्टर, के प्रभार से मुक्त होंगे.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 अगस्त 2015
(5 ) अवकाशकाल में श्री लोकेश कुमार जाटव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री लोकेश कुमार जाटव अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद कार्य करते रहते.
भोपाल, दिनांक 17 जुलाई 2015
क्र. ई- 1-262-2015-5- एक.- श्री चन्द्रमोहन ठाकुर, भाप्रसे (2012) , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , सिरोंज जिला विदिशा को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , गंजबासौदा, जिला विदिशा पदस्थ किया जाता है.
भोपाल , दिनांक 21 जुलाई 2015
क्र. ई - 5-771 - आयएएस - लीव- 5- एक.-( 1 ) डॉ. नवनीत मोहन कोठारी , आयएएस. , संचालक, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा संचालक, भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी को दिनांक 23 जुलाई से 3 अगस्त 2015 तक बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
(2) अवकाश से लौटने पर डॉ. नवनीत मोहन कोठारी, आयएएस. , को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न संचालक, लोक स्वास्थ्यएवं परिवार कल्याण तथा संचालक, भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
( 3) अवकाशकाल में डॉ. नवनीत मोहन कोठारी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. नवनीत मोहन कोठारी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद कार्य करते रहते.
क्र. ई- 5-851 - आयएएस- लीव-5- एक. - ( 1 ) श्री एम. बी. ओझा , आयएएस. , कलेक्टर, जिला विदिशा को दिनांक 06 से 10 जुलाई 2015 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश , दिनांक 05 जुलाई 2015 तथा 11 , 12 जुलाई 2015 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति सहित कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.
( 2) अवकाशकाल में श्री एम. बी. ओझा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एम. बी. ओझा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 अगस्त 2015
भाग 1 ]
क्र. ई -5-891- आयएएस लीव -5 - एक. ( 1 ) श्री भास्कर लक्षकार, मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, दतिया को दिनांक 28 जुलाई से 7 अगस्त 2015 तक , ग्यारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
(2) अवकाश से लौटने पर श्री भास्कर लक्षकार को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत , दतिया के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3 ) अवकाशकाल में श्री भास्कर लक्षकार को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री भास्कर लक्षकार अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
क्र. ई -5-948- आयएएस - लीव- 5 - एक.- ( 1 ) डॉ. अरूणा गुप्ता, भाप्रसे (2005 ) , कलेक्टर, जिला झाबुआ को दिनांक 20 से 25 जुलाई 2015 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 19 जुलाई 2015 एवं 26 जुलाई 2015 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
( 2 ) डॉ. अरूणा गुप्ता की अवकाश अवधि में श्री धनराजू एस. भाप्रसे, मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, झाबुआ को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, कलेक्टर, जिला झाबुआ का प्रभार सौंपा जाता है.
(3) अवकाश से लौटने पर डॉ. अरूणा गुप्ता को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला झाबुआ के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) डॉ. अरूणा गुप्ता द्वारा कलेक्टर, जिला झाबुआ का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री धनराजू एस. कलेक्टर, जिला झाबुआ के प्रभार से मुक्त होंगे.
(5) अवकाशकाल में डॉ. अरूणा गुप्ता को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. अरूणा गुप्ता अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.
भोपाल, दिनांक 22 जुलाई 2015
क्र. ई - 1-276-2015-5-एक. श्री राजीव रंजन मीणा, भाप्रसे (2012) , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , नागदा, जिला उज्जैन को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , बड़नगर, जिला उज्जैन पदस्थ किया जाता है.
भोपाल, दिनांक 24 जुलाई 2015
क्र. ई - 5-593 - आयएएस- लीव-5- एक.- ( 1 ) श्री अशोक बर्णवाल, आयएएस. , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग को दिनांक 21 से 24 जुलाई 2015 तक, चार दिन का लघुकृत अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
( 2) श्री अशोक बर्णवाल की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्रीमती नीलम शमी राव, भाप्रसे प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक सौंपा जाता है .
(3) अवकाश से लौटने पर श्री अशोक बर्णवाल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4 ) श्री अशोक बर्णवाल द्वारा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खाद्य , नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती नीलम शमी राव उक्त प्रभार से मुक्त होंगीं.
(5 ) अवकाशकाल में श्री अशोक बर्णवाल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अशोक बर्णवाल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
क्र. ई- 5-650- आयएएस- लीव- 5- एक. ( 1 ) श्री हरिरंजन राव , भाप्रसे सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, लोक सेवा प्रबंधन विभाग सचिव, मुख्यमंत्री को दिनांक 28 जुलाई 2015 से 01 अगस्त 2015 तक , पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
(2) श्री हरिरंजन राव की अवकाश की अवधि में उनका प्रभार श्री अश्विनी कुमार राय , आयएएस. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग तथा प्रबंध , संचालक, मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.
(3) अवकाश से लौटने पर श्री हरिरंजन राव, आयएएस. , को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, लोक सेवा प्रबंधन विभाग सचिव, मुख्यमंत्री के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) श्री हरिरंजन राव द्वारा सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, लोक सेवा प्रबंधन विभाग सचिव, मुख्यमंत्री का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री अश्विनी कुमार राय , उक्त प्रभार से मुक्त होंगें.
( 5) अवकाशकाल में श्री हरिरंजन राव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री हरिरंजन राव अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद कार्य करते रहते .
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भोपाल, दिनांक 27 जुलाई, 2015
क्र. ई - 5-889 - आयएएस - लीव - 5 - एक.- ( 1 ) श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह, आयएएस. , मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, नरसिंहपुर को दिनांक 20 से 25 जुलाई 2015 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 18 , 19 जुलाई 2015 एवं 26 जुलाई 2015 को पड़ने वाले सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
(2 ) अवकाश से लौटने पर श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, नरसिंहपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(3 ) अवकाशकाल में श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अन्टोनी डिसा, मुख्य सचिव.
गृह विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल , दिनांक 21 जुलाई 2015
क्र. एफ-1 ( बी ) 83-2014- बी-4-दो - राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग , इंदौर द्वारा राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला सेवा के अंतर्गत वैज्ञानिक अधिकारी ( जीव विज्ञान ) के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु आयोजित परीक्षा 2013 के माध्यम से संयुक्त प्रतिस्पर्धा परीक्षा के परिणाम के आधार पर चयनित निम्नलिखित अभ्यर्थी को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर मध्यप्रदेश न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला सेवा में कनिष्ठ वेतनमान रुपये - 15600-39100+ 5400/- में वैज्ञानिक अधिकारी ( रसायन ) के पद पर उनके नाम के सम्मुख कालम 04 में अंकित कार्यालय में नियुक्त किया जाता है:-
अभ्यर्थी का नाम एवं पत्राचार का पता
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 अगस्त 2015
2. नवनियुक्ति अधिकारी आदेश प्राप्ति के 15 दिवस की अवधि में कॉलम 04 में अंकित कार्यालय में कार्यभार ग्रहण कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करें अन्यथा नियुक्ति आदेश निरस्त माना जायेगा.
3. नवनियुक्त अधिकारी की परिवीक्षा अवधि, स्थाईकरण , वरिष्ठता पदोन्नति आदि मध्यप्रदेश सिविल सेवा ( सेवा की सामान्य शर्ते ) नियम 1961 एवं मध्यप्रदेश न्यायालयिक प्रयोगशाला ( राजपत्रित ) सेवा भर्ती नियम -1993 से शासित होगी . सेवा संबंधी अन्य मुद्दे शासन के वर्तमान नियमों तथा भविष्य में बनाए जाने वाले नियमों/ निर्देशों के अंतर्गत निराकृत किये जायेंगे .
4. नवनियुक्त अधिकारी की सेवाएं किसी भी समय एक माह की सूचना अथवा उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते देकर बिना कारण बताए समाप्त की जा सकती है. इसी प्रकार यदि वे अपने पद से त्याग - पत्र देकर शासकीय सेवा छोड़ना चाहे तो उन्हें भी एक माह का नोटिस देना आवश्यक होगा. एक माह पूर्व सूचना न देने की स्थिति में एक माह का वेतन व अन्य भत्ते जो वह उस समय प्राप्त कर रहे होंगे , नगद जमा करना होगा अन्यथा उक्त रकम राजस्व बकाया के तौर पर उनसे वसूल की जावेगी.
5. राज्य शासन के अधीन दिनांक 01 जनवरी 2005 अथवा इसके बाद नियुक्त होने वाले कर्मचारियों को नवीन अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी.
6. नियुक्त अधिकारी द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी असत्य पाये जाने पर उनकी सेवायें बिना किसी सूचना के तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जावेंगी एवं उनके द्वारा इस संबंध में प्रस्तुत कोई भी दावा मान्य नहीं होगा.
7. परीवीक्षाधीन अधिकारी द्वारा पदस्थापना कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करते समय एक " बाण्ड " शासन के पक्ष में निष्पादित करना होगा की परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण न करने की दशा में अथवा प्रशिक्षण अवधि में सेवा छोड़ने पर उनकी परिवीक्षा अवधि में शासन द्वारा खर्च की गई राशि जिसमें वेतन भत्ते , यात्रा भत्ते एवं अन्य अग्रिम व्यय राशि शामिल होगी , की वापसी के लिये वे उत्तरदायी होंगे .
पदस्थापना
कार्यालय/
स्थल
क्र. लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंसित मुख्य सूची का क्र.
(3)
(1) 1
(2) 17
(4) राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला, सागर .
श्री प्रशांत कुमार मिश्र, आत्मज श्री शैलेश्वर मिश्र, सी-171/8- बी, निकट तनमन स्टोर, तिवारीपुर, गोरखपुर, उ. प्र. -273001 .
8. नवनियुक्त अधिकारी जो पूर्व से शासकीय/ अर्द्धशासकीय सेवा में सेवारत है, उन्हें अपने नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण-पत्र अजांच एवं अमांग प्रमाण- पत्र शासन को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा उन्हें कार्यभार ग्रहण नहीं कराया जावेगा.
9. प्रत्याशियों को निर्देशित किया जाता है कि वह नियुक्ति के संबंध में अपनी योग्यता एवं जाति प्रमाण- पत्र की मूल प्रति पदस्थापना संबंधी जिले के पुलिस अधीक्षक/संयुक्त निदेशक क्षेत्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला कार्यालय/कार्यालय प्रमुख को सत्यापन हेतु प्रस्तुत करेंगे.
10. मध्यप्रदेश लोक सेवा ( अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण ) संशोधन 5757
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 7 अगस्त 2015
भाग 1 ]
अधिनियम, 2002 ( क्रमांक 10 सन् 2002 ) दिनांक 13 मई 2002 के प्रावधान अनुसार सुविधा सुनिश्चित करने के लिए निर्धारित रोस्टर के अनुसार नियुक्ति की पृविष्टियाँ रोस्टर पंजी में कर दी गई हैं.
11. प्रमाणित किया जाता है कि मध्यप्रदेश लोक सेवा ( अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों को आरक्षण ) अधिनियम, 1994 (क्रमांक सन् 1994 ) उपबंधों का और उक्त अधिनियम के उपबंधों के प्रकाश में राज्य शासन द्वारा जारी किये गये अनुदेशों का अनुपालन किया गया है तथा उसे ( नियोक्ता को ) उक्त अधिनियम की धारा 6, की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों का पूर्ण संज्ञान है .
भोपाल , दिनांक 24 जुलाई , 2015
क्र. एफ-1 (ए) 390-88- ब- 2- दो. श्री सुधीर कुमार सक्सेना, भापुसे, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, ( प्रशासन ) पुलिस मुख्यालय , भोपाल को व्यक्तिगत कार्य हेतु दिनांक 20 से 25 जुलाई 2015 तक, छः दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 19 एवं 26 जुलाई 2015 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया जाता है.
(2 ) श्री सुधीर कुमार सक्सेना , भापुसे , की अवकाश अवधि में उनका कार्य श्री आलोक रंजन, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, ( प्रशासन) पुलिस मुख्यालय, भोपाल द्वारा वर्तमान कार्य के साथ - साथ संपादित किया जावेगा.
( 3) अवकाश से लौटने पर श्री सुधीर कुमार सक्सेना, भापुसे को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, ( प्रशासन) पुलिस मुख्यालय , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(4) श्री सुधीर कुमार सक्सेना, भापुसे द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका -2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे .
(5 ) अवकाशकाल में श्री सुधीर कुमार सक्सेना, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सुधीर कुमार सक्सेना, भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. श्रीवास, अवर सचिव.
भोपाल, दिनांक 25 जुलाई, 2015
क्र. एफ-1 (ए) 165-94-ब-2-दो. श्री अनिल कुमार गुप्ता, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, ( समन्वय ) पुलिस मुख्यालय , भोपाल को व्यक्तिगत कार्य हेतु दिनांक 20 से 25 जुलाई 2015 तक, छः दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 18-19 एवं 26-07-2015 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया जाता है.
(2) श्री अनिल कुमार गुप्ता, भापुसे, की अवकाश अवधि में उनका कार्य श्रीमती प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, विसबल, पुलिस मुख्यालय , भोपाल द्वारा वर्तमान कार्य के साथ- साथ संपादित किया जावेगा.
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री अनिल कुमार गुप्ता, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, पुलिस महानिरीक्षक, ( समन्वय ) पुलिस मुख्यालय , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4 ) श्री अनिल कुमार गुप्ता, भापुसे द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका -2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.
(5 ) अवकाशकाल में श्री अनिल कुमार गुप्ता, भापुसे को अवकाश, वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अनिल कुमार गुप्ता, भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कमला उपाध्याय, अवर सचिव.
वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 28 जुलाई 2015
क्र. एफ- 11-26-2015- बी- ग्यारह. राज्य शासन एतद्वारा द्वारा विभागीय आदेश क्रमांक एफ - 11-7-2015- बी- ग्यारह , दिनांक 01 अप्रैल 2015 से जारी " मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम, 2015 " के नियम 9 में निम्नानुसार आंशिक संशोधन करता है:-
1. विद्यमान नियम 9 ( iii ) के पश्चात् निम्नानुसार परंतुक जोड़ा जाता है:-
" परंतु जिला व्यापार एवं औद्योगिक केन्द्रों द्वारा पूर्व से विकसित औद्योगिक क्षेत्रों हेतु विकास शुल्क की गणना औद्योगिक क्षेत्र के आंतरिक विकास में हुए कुल व्यय पर समानुपातिक रूप से अथवा 100 रु. प्रति वर्गमीटर, इनमें से जो भी कम हो, की जावेगी. यह विकास शुल्क भूमि आवंटन के समय एक मुश्त देया होगा. "
2. विद्यमान नियम 9 ( v) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है:-
9 (v) - ग्रामीण क्षेत्र में विकसित/विकसित किये जाने वाले औद्यौगिक क्षेत्रों में भूमि का मूल्य संबंधित क्षेत्र की असिंचित कृषि भूमि के लिये निर्धारित कलेक्टर गाईड लाईन को 0.6 से भाग देने पर निकाला जावेगा.
नगरीय क्षेत्र में विकसित/विकसित किये जाने वाले औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि का मूल्य उक्त नगरीय क्षेत्र के निकटतम स्थित असिंचित कृषि भूमि के लिये निर्धारित कलेक्टर गाईड लाईन को 0.6 से भाग देने पर निकाला जायेगा. " 5758
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 7 अगस्त 2015
3. विद्यमान नियम 9 (v) के पश्चात् निम्नानुसार परन्तुक इस शर्त के साथ जोड़ा जाता है कि इसके क्रियान्वयन हेतु दिशा-निर्देश प्रशासकीय विभाग द्वारा वित्त विभाग की सहमति तथा निवेश संवर्धन पर मंत्रि- परिषद समिति के अनुमोदन से जारी किये जावेंगे:-
" परन्तु औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि की दर कम प्रतीत होने पर औद्योगिक केन्द्र विकास निगमों को यह अधिकार होगा कि वे अपने संचालक मण्डल की अनुमति से उस मूल्य को बढ़ा सकें. "
4. विद्यमान नियम 9 (vi ) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है:-
9 ( vi ) विकसित तथा विकसित किये जाने वाले ऐसे औद्योगिक क्षेत्र जो जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के प्रबंधन में है , उनके लिये यह आवश्यक होगा कि आवंटन के पूर्व दरों का अनुमोदन उद्योग आयुक्त से कराया जाये . औद्योगिक केन्द्र विकास निगमों के संदर्भ में उनके संचालक मंडल से अनुमोदन आवश्यक होगा. "
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मोहम्मद सुलेमान, प्रमुख सचिव.
संस्कृति विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 29 जुलाई 2015
क्र. एफ- 01-15-2015- तीस .- राज्य शासन एतद्वारा " अल्लामा इकबाल अदबी मरकज " को अधिसूचना जारी होने के दिनांक से साहित्य अकादमी मध्यप्रदेश संस्कृति परिषद् भोपाल से पृथक कर मध्यप्रदेश संस्कृति परिषद् " अल्लामा इकबाल साहित्य प्रभाग को प्रभाग के लिए आवंटित बजट एवं इसकी चल- अचल संपत्ति एवं अमले के साथ मध्यप्रदेश उर्दू अकादमी " में समाहित किया जाता है:-
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, पदमरेखा ढोले, अवर सचिव.
राजस्व विभाग
कार्यालय, कलेक्टर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग खरगोन , दिनांक 16 जुलाई 2015
क्र. 1236- भू.अभि. - 8-15.- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता , 1959 (संख्या 20 , 1959 ) की धारा 2 ( 1 ) की उपधारा ( य-5 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा , नीचे दर्शाए अनुसूची में स्तम्भ ( 1 ) में वर्णित भूमि के भाग को स्तम्भ ( 2 ) में दर्शित नाम से तहसील भीकनगांव जिला खरगोन के अन्तर्गत राजस्व ग्राम घोषित किया जाता है:-
अनुसूची
राजस्व ग्राम का नाम एवं पटवारी हल्का नंबर भू- भाग का विवरण (मूल ग्राम का नाम व पटवारी हल्का नंबर एवं इससे पृथक किया गया क्षेत्रफल)
(2) घोडवा, प.ह.नं. 10 खारवी, प.ह.नं. 10 (1) बोरुठ, प.ह.नं. 10,802.069 बोरुठ, प.ह.नं. 10,531.018
क्र. 1237- भू.अभि.-8-15.- मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (संख्या 20 , 1959 ) की धारा 2 ( 1 ) की उपधारा ( य-5 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा , नीचे दर्शाए अनुसूची में स्तम्भ ( 1 ) में वर्णित भूमि के भाग को स्तम्भ ( 2 ) में दर्शित नाम से तहसील भगवानपुरा जिला खरगोन के अन्तर्गत राजस्व ग्राम घोषित किया जाता है:-
अनुसूची
राजस्व ग्राम का नाम एवं पटवारी हल्का नंबर भू- भाग का विवरण ( मूल ग्राम का नाम व पटवारी हल्का नंबर एवं इससे पृथक किया गया क्षेत्रफल)
(2) नया बिलवा, प.ह.नं. 06 चौखण्ड, प.ह.नं. 06 (1) धूलकोट, प.ह.नं. 06 , 1012.424 धूलकोट, प.ह.नं. 06, 1089.706
नीरज दुबे , उप सचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
भोपाल, दिनांक 28 जुलाई 2015
सार्वजनिक सूचना शुद्धि - पत्र का प्रकाशन
प्र. क्र. अ-82-2014-15 .- मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग , मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल द्वारा आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति हेतु प्रसारित अनुदेश क्रमांक एफ 12-2-2014- सात-2 ए, दिनांक 12 नवम्बर 2014 के अनुक्रम में कार्यपालन यंत्री , जल संसाधान, संभाग , भोपाल द्वारा कालापीपल जलाशय के स्पील चैनल के निर्माण में आने वाली भूमि एवं परिसम्पत्तियों का जल संसाधन विभाग, मध्यप्रदेश शासन 5759
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 अगस्त 2015
भाग 1 ]
के पक्ष में क्रय करने हेतु प्रकरण , प्रकरण क्रमांक 01-अ- 82-2014-15, भोपाल, दिनांक 19 जून 2015 द्वारा सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन किया गया था . उक्त अनुसूची में सरल क्र. 02 लगायत 05 में एतद्वारा निम्नानुसार संशोधन कर शुद्धि - पत्र का प्रकाशन किया जाता है . शेष यथावत रहेगा . यदि किसी व्यक्ति/व्यक्तियों को भूमि के स्वत्व संबंधी कोई आपत्ति हो तो वह इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से 15 दिवस की अवधि में सप्रमाण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी बैरसिया अथवा अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन विभाग उप संभाग बैरसिया के कार्यालयों में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है. नियत अवधि के पश्चात् कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी एवं नीचे वर्णित अनुसूची में दर्शित भूमि एवं परिसम्पत्ति के जल संसाधन विभाग मध्यप्रदेश शासन के पक्ष में क्रय करने हेतु आगामी कार्रवाई निष्पादित की जावेगी:-
तहसील व जिला क्र. ग्राम का नाम
अनुसूची
खसरा
क्रय के लिये
भूमि स्वामी का
का नाम नम्बर
नाम (ज्ञात/
अभिलिखित/धारक)
(3) (1)
(2)
2 कालापीपल
बैरसिया जिला, भोपाल 3 कालापीपल
बैरसिया जिला, भोपाल 4 कालापीपल
बैरसिया जिला, भोपाल 5 कालापीपल
बैरसिया जिला , भोपाल ( 2)
क्रय के लिये प्रस्तावित भूमि पर स्थित स्थावर परिसम्पत्ति (7) (4)
(5)
प्रस्तावित रकबा (हे. में. ) (6)
निरंक
निरंक
लीलाकिशन पुत्र हरिसिंह मेहर.
मकान -1 , वृक्ष-12, केटल वाटर टैंक -1 , हैण्ड पंप-1 , संयुक्त टायलेट मय सेप्टिक टैंक -1 .
निरंक
निरंक
मांगीलाल पुत्र हरीसिंह मेहर.
संयुक्त टायलेट मय सेप्टिक टैंक -1 , मकान-1 .
निरंक
निरंक
हेमसिंह पुत्र हरीसिंह मेहर .
संयुक्त टायलेट मय सेप्टिक टैंक-1 , मकान -1 .
निरंक
निरंक
संयुक्तटायलेट मय सेप्टिक टैंक-1 , मकान-1 .
हरीसिंह पुत्र वंशीलाल मेहर.
सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- कालापीपल जलाशय के स्पील चैनल निर्माण हेतु.
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी , बैरसिया एवं भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
निशांत वरवड़े , कलेक्टर एवं उपसचिव.
5760
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 अगस्त 2015
विभाग प्रमुखों के आदेश
आर.सी.वी.पी. नरोन्हा प्रशासन अकादमी मध्यप्रदेश, भोपाल (विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ)
भोपाल, दिनांक 28 जुलाई 2015
क्र. 4983-870-अकां- विपप्र-2015.- राज्य शासन द्वारा महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा , जो दिनांक 20 मार्च 2015 को प्रश्नपत्र- तृतीय महिला एवं बाल कल्याण (बिना पुस्तकों के ) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है:-
परीक्षार्थी का नाम
पदनाम अनुक्रमांक (1)
(2)
(3)
उच्चस्तर होशंगाबाद संभाग
1
परियोजना अधिकारी श्री चयेन्द्र कुमार बुडेकर
बाल विकास परियोजना 2 कु. राखी सैयाम
अधिकारी.
जबलपुर संभाग
3 श्रीमती मंजूषा शर्मा
जिला महिला सशक्तिकरण अधिकारी.
4 श्री अरूण प्रताप सिंह निरंजन जिला महिला सशक्तिकरण
अधिकारी.
5 श्री राधेश्याम वर्मा
जिला महिला सशक्तिकरण अधिकारी.
6 श्री इन्द्र कुमार साहू
बाल विकास परियोजना अधिकारी.
7 डॉ. मोनिका बिसेन
जिला महिला सशक्तिकरण अधिकारी.
8 कु. वनश्री कुर्वेती
जिला महिला सशक्तिकरण अधिकारी.
इंदौर संभाग
9 श्री संजय गहरवाल
जिला महिला सशक्तिकरण अधिकारी.
10 श्री कालूसिंह बघेल
बाल विकास परियोजना अधिकारी.
11 श्रीमती रीता नाथ
जिला महिला सशक्तिकरण अधिकारी ..
क्र.4993-862-अका-विपप्र- 2015.- राज्य शासन द्वारा पशुपालन विभाग के अधिकारियों के लिये नियत विभागीय परीक्षा, दिनांक 20 मार्च 2015 को प्रश्नपत्र- सिविल पशु चिकित्सा अधिकारियों का लेखा भाग - एक ( बिना पुस्तकों के ) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है:-
पदनाम परीक्षार्थी का नाम
अनुक्रमांक
(3) (1)
(2)
उच्चस्तर भोपाल संभाग
1 डॉ. संजय गौतम
पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ.
2 डॉ. रामबाबू बघेल
पशु चिकित्सा विस्तार अधिकारी.
3 डॉ. देवी सिंह नरवरिया पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ.
4 डॉ. तनवीर सिद्दिकी पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ.
5 डॉ. प्रज्ञा नेमा
पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ.
6 डॉ. कंचन कुमारी
पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ.
7 डॉ. दिनेश कुमार मालवीय पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ.
8 डॉ. मुकेश तिवारी
पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ.
9 डॉ. अभय सेंगर
पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ.
10 डॉ. रेखा मौर्य
पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ.
11 डॉ. दीप्ति सिंह परिहार पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ.
होशंगाबाद संभाग
12 डॉ. दिव्या डहारे
पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ .
13 डॉ. आशीष कुमार मिश्रा पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ.
14 डॉ. गुरुदत्त शर्मा
पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ.
15 डॉ. सुखराम परतेती
पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ.
5761
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 अगस्त 2015
भाग 1 ]
(2)
(3) (1)
16 डॉ. पंकज माहोरे
पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ.
उज्जैन संभाग
डॉ. सतीश कुमार शर्मा
17
पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ.
18 डॉ. पूनम शाक्या
पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ.
19 डॉ. अरूण मिश्रा
पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ.
डॉ. ए. के. जैन
20
पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ.
21 डॉ. विक्रम सिंह
पशु चिकित्सा विस्तार अधिकारी
इंदौर संभाग
डॉ. भरतलाल पटेल
22
पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ.
डॉ. हुकुमचन्द पटेल
23
पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ.
24 डॉ. अमित कुमार दोहरे पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ.
डॉ. राम सजीवन प्रजापति
25
पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ.
26 डॉ. दिनेश वर्मा
पशु चिकित्सा सहायक
शल्यज्ञ.
डॉ. अनिल कुमार मेड़ा
27
पशु चिकित्सा विस्तार अधिकारी.
28 डॉ. नीलम गुप्ता
पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ.
29 डॉ. प्रणोती शर्मा
पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ.
30 डॉ. मिताली मेहता
पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ.
31 डॉ. कमला मकवाना
पशु चिकित्सा विस्तार अधिकारी.
32 डॉ. सीमा मौर्य
पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ.
33 डॉ. रीना बघेल
पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ.
34 डॉ. ललित पाटीदार
पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ.
(3)
(2)
(1)
35 डॉ. सुभाष चन्द्र खन्ना पशु चिकित्सा विस्तार अधिकारी.
36 डॉ. अमर सिंह बिलगांवे पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ.
37 डॉ. प्रवीण कुमार जमरा पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ.
38 डॉ. शिव प्रताप चौहान पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ.
सागर संभाग
39 डॉ. मधु प्रजापति
पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ.
डॉ. कमलेश कुमार अहिरवार
40
पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ.
41 डॉ. प्रीतम सिंह
पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ.
42 डॉ. रामगोविन्द शर्मा
पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ.
43 डॉ. सुरजीत सिंह पटेल पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ.
44 डॉ. वन्दना सिंह
पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ.
45 डॉ. मोनिका गुप्ता
पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ.
46 डॉ. नीलम कुर्मी
पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ.
47 डॉ. अजय कुमार यादव पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ.
48 डॉ. सुमित कुमार पटैल पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ.
49 डॉ. राजेन्द्र कुर्मी
पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ.
50 डॉ. दीपेश सोनी
पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ.
51 डॉ. अमित कुमार कावडे पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ.
52 डॉ. प्रियंका सिंह
पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ.
53 डॉ. अनुज शर्मा
पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ .
5762
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 7 अगस्त 2015
(2)
(3) (1)
ग्वालियर संभाग
54 डॉ. निरंजन सिंह राठौर पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ.
55 डॉ. पूजा गोस्वामी
पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ.
56 डॉ. मनोज कुमार शर्मा पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ.
57 डॉ. भूपेन्द्र कुमार
पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ.
58 डॉ. पंकज कुमार गुप्ता पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ.
59 डॉ. मुकेश कुमार कटारे पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ.
60 डॉ. गणेश गोयनर
पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ.
61 डॉ. राघवेन्द्र सिंह
पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ.
62 डॉ. महेन्द्र सिंह सैमिल पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ.
डॉ. राजेन्द्र बाथम
63
पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ.
जबलपुर संभाग
64 डॉ. विजय लहेगेर
पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ .
65 डॉ. चक्रेश ठाकुर
पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ.
66 डॉ. सौरभ गुप्ता
पशु चिकित्सा विस्तार अधिकारी.
67 डॉ. माया अवासे
पशु चिकित्सा सहायक
शल्यज्ञ.
68 डॉ. सोफिया एम. जब्बार पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ.
69 डॉ. श्रुति गौर
पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ.
70 डॉ. भावना शुक्ला
पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ.
71 डॉ. वर्षा तरवरे
पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ.
डॉ. लवली ठाकुर
72
पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ.
डॉ. रंजना मावलंकर
73
पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ.
(2)
(3) (1)
74 डॉ. सक्षम चौपड़ा
पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ.
75 डॉ. आशीष भालाधरे
पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ.
76 डॉ. राजेश कुमार चेडगे पशु चिकित्सा विस्तार अधिकारी.
77 डॉ. चारुशिला जायसवाल पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ.
78 डॉ. शैलेन्द्र साहू
पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ.
79 डॉ. देवश्री भौमिक
पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ.
80 डॉ. राहुल शर्मा
पशु चिकित्सा विस्तार अधिकारी.
81 डॉ. प्रियंका देशमुख
पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ.
82 डॉ. आशीष लखेरा
पशु चिकित्सा सहायक
शल्यज्ञ.
83 डॉ. जय कुमार केवट पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ.
84 डॉ. बलराम सलेवार
पशु चिकित्सा विस्तार अधिकारी.
रीवा संभाग
85 डॉ. कल्पना त्यागी
पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ.
86 डॉ. आरती तिवारी
पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ.
87 डॉ. तन्मय गर्ग
पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ.
88 डॉ. मिताली दास
पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ .
89 डॉ. नम्रता सिंह
पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ.
90 डॉ. शाहिना परवीर अंसारी पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ.
डॉ. अमित आनंद सोनी
91
पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ.
92 डॉ. नरेन्द्र सिंह
पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ.
5763
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 अगस्त 2015
भाग 1 ]
(2)
(3) (1)
शहडोल संभाग
डॉ. सचिन समैया
93
पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ.
94 डॉ. नितिन गुप्ता
पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ.
डॉ. सुभाष चंद्र त्रिपाठी
95
पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ.
डॉ. कमलेश्वर प्रसाद पनिका
96
पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ.
97 डॉ. लोकेश बेलवंशी
पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ.
क्रमांक 4996-860-अका-विपप्र-2015.- राज्य शासन द्वारा पशुपालन विभाग के अधिकारियों के लिये नियत विभागीय परीक्षा, दिनांक 20 मार्च 2015 को प्रश्नपत्र- सिविल पशु चिकित्सा अधिकारियों का लेखा भाग-दो ( पुस्तकों सहित ) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है:-
परीक्षार्थी का नाम
पदनाम अनुक्रमांक
(2)
(3) (1)
उच्चस्तर
भोपाल संभाग
1 डॉ. संजय गौतम
पशु चिकित्सा सहायक
शल्यज्ञ.
2 डॉ. रामबाबू बघेल
पशु चिकित्सा विस्तार अधिकारी.
3 डॉ. देवीसिंह नरवरिया पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ.
4 डॉ. तनवीर सिद्दिकी पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ.
5 डॉ. प्रज्ञा नेमा
पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ.
6 डॉ. कंचन कुमारी
पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ.
7 डॉ. दिनेश कुमार मालवीय पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ.
8 डॉ. मुकेश तिवारी
पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ.
9 डॉ. अभय सेंगर
पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ.
10 डॉ. रेखा मौर्य
पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ.
(3) (1)
(2)
11 डॉ. दीप्ति सिंह परिहार पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ.
होशंगाबाद संभाग
12 डॉ. दिव्या डहारे
पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ.
13 डॉ. आशीष कुमार मिश्रा पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ.
14 डॉ. गुरूदत्त शर्मा
पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ.
15 डॉ. सुखराम परतेती
पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ.
16 डॉ. पंकज माहोरे
पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ.
इंदौर संभाग
17 डॉ. भरतलाल पटेल
पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ.
18 डॉ. हुकुमचन्द पटेल
पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ.
19 डॉ. दुर्गेश गुप्ता
पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ.
20 डॉ. आनंद पाटीदार
पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ.
21 डॉ. अमित कुमार दोहरे पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ.
22 डॉ. अनिल कुमार मेड़ा पशु चिकित्सा विस्तार अधिकारी.
23 डॉ. प्रणोती शर्मा
पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ.
24 डॉ. मिताली मेहता
पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ .
25 डॉ. कमला मकवाना
पशु चिकित्सा विस्तार अधिकारी.
26 डॉ. सीमा मौर्य
पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ.
27 डॉ. रीना बघेल
पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ.
28 डॉ. प्रवीण कुमार जमरा पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ.
29 डॉ. शिव प्रताप चौहान पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ.
5764
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 अगस्त 2015
(3) (1)
(2)
उज्जैन संभाग
30 डॉ. ज्योत्सना शर्मा
पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ.
31 डॉ. सतीश कुमार शर्मा पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ.
डॉ. पूनम शाक्या
32
पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ.
33 डॉ. अरूण मिश्रा
पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ.
डॉ. ए. के. जैन
34
पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ.
35 डॉ. विक्रम सिंह
पशु चिकित्सा विस्तार अधिकारी.
ग्वालियर संभाग
डॉ. मुकेश कुमार कटारे
36
पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ .
37 डॉ. पंकज कुमार गुप्ता पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ .
38 डॉ. रामनिवास शाक्य
पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ.
39 डॉ. निरंजन सिंह राठौर पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ.
भूपेन्द्र कुमार
40
पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ.
डॉ. पूजा गोस्वामी
41
पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ.
42 डॉ. गणेश गोयनर
पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ.
43 राघवेन्द्र सिंह
पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ.
44 डॉ. महेन्द्र सिंह सैमिल पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ.
डॉ. खुशबू ऋषीश्वर
45
पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ.
46 डॉ. राजेन्द्र बाथम
पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ.
सागर संभाग
47 डॉ. वन्दना सिंह
पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ.
(2)
(3) (1)
48 डॉ प्रियंका सिंह
पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ.
49 डॉ. अमित कुमार कावडे पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ.
50 डॉ. दीपेश सोनी
पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ.
51 डॉ. राजेन्द्र कुर्मी
पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ.
52 डॉ. अनुज शर्मा
पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ.
53 डॉ. सुरजीत सिंह पटेल पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ.
54 डॉ. मोनिका गुप्ता
पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ.
55 डॉ. प्रीतम सिंह
पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ.
56 डॉ. रामगोविन्द शर्मा
पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ.
57 डॉ. अजय कुमार यादव पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ.
58 डॉ. नीलम कुर्मी
पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ.
59 डॉ. सुमित कुमार पटेल पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ.
60 डॉ. मधु प्रजापति
पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ .
61 डॉ. कमलेश कुमार अहिरवार पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ.
जबलपुर संभाग
62 डॉ. विजय लहेगेर
पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ.
63 डॉ. चक्रेश ठाकुर
पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ.
64 डॉ. सौरभ गुप्ता
पशु चिकित्सा विस्तार अधिकारी.
65 डॉ. माया आवासे
पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ.
66 डॉ. सोफिया एम. जब्बार पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ.
67 डॉ. श्रुति गौर
पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ.
भाग 1 ]
5765
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 अगस्त 2015
(2)
(3) (1)
68 डॉ. भावना शुक्ला
पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ.
69 डॉ. वर्षा तरवरे
पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ.
70 डॉ. लवली ठाकुर
पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ.
71 डॉ. रंजना मावलंकर
पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ.
72 डॉ. सक्षम चौपड़ा
पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ.
73 डॉ. आशीष भालाधरे
पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ .
74 डॉ. राजेश कुमार चेडगे पशु चिकित्सा विस्तार अधिकारी.
75 डॉ. चारूशिला जायसवाल पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ.
76 डॉ. शैलेन्द्र साहू
पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ.
डॉ. देवश्री भौमिक
77
पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ.
78 डॉ. राहुल शर्मा
पशु चिकित्सा विस्तार अधिकारी.
79 डॉ. प्रिंयका देशमुख
पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ.
डॉ. आशीष लखेरा
80
पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ.
81 डॉ. जय कुमार केवट पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ.
82 डॉ. बलराम सलेवार
पशु चिकित्सा विस्तार अधिकारी.
रीवा संभाग
83 डॉ. कल्पना त्यागी
शल्यज्ञ. पशु चिकित्सा सहायक 84 डा. आरती तिवारी
पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ.
85 डॉ. तन्मय गर्ग
पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ.
86 डॉ. सुरेन्द्र सिंह तेकाम पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ.
87 डॉ. अनुपम चतुर्वेदी
पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ.
(3) (1)
(2)
88 डॉ. मिताली दास
पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ.
89 डॉ. नम्रता सिंह
पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ.
डॉ. शाहिना परवीन अंसारी
90
पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ.
91 डॉ. अमित आनंद सोनी पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ.
डॉ. नरेन्द्र सिंह
92
पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ .
डॉ. मनु दीक्षित
93
पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ.
डॉ. बाल्मीक सिंह
94
पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ.
95 डॉ. भूपेन्द्र कुमार मिश्रा पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ.
96 डॉ. सुनील कुमार यादव पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ.
97 डॉ. निधि वर्मा
पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ.
98 डॉ. प्रदीप कुमार द्विवेदी पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ.
शहडोल संभाग
99 डॉ. लोकेश बेलवंशी
पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ.
100 डॉ. कमलेश्वर प्रसाद पनिका पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ.
101 डॉ. नितिन गुप्ता
पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ.
102 डॉ. सचिन समैया
पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ.
निम्नस्तर
भोपाल संभाग
1 डॉ. कमलेश कुमार डामोर पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ.
ग्वालियर संभाग
2 डॉ. मनोज कुमार शर्मा पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ.
रीवा संभाग
3 डॉ. भारत सिंह सागर पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सुधीर कुमार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.
5766
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 अगस्त 2015
कार्यालय , कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी , जिला रीवा, मध्यप्रदेश
रीवा, दिनांक 26 जून 2015
क्र. 638 -न्यायिक- 2015.- पुलिस अधीक्षक रीवा के पत्र क्रमांक- पु.अ. रीवा- एसी-1 एम- 664-15, रीवा, दिनांक 23 जून 2015 में उल्लिखित मध्यप्रदेश शासन के आदेश क्रमांक - एफ( क) -20-2014- बी-3- दो, भोपाल , दिनांक 18 मई 2015 एवं पुलिस मुख्यालय , भोपाल के स्वीकृत 5000 नवीन पदों के अन्तर्गत जिले के लिये रीवा शहर की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए थाना विश्वविद्यालय अन्तर्गत पुलिस चौकी समान को थाना में उन्नयन तथा नवीन थाना बिछिया रीवा के लिए स्वीकृति प्रदान की गई है .
थाना विश्वविद्यालय अन्तर्गत चौकी समान को थाना में उन्नयन तथा बिछिया रीवा में नवीन थाना की स्थापना हेतु अधिसूचना.
क्र.
नवीन थाना में शामिल किए जाने वाले क्षेत्र
(1)
नवीन थाना का नाम (3)
(4)
जिले का नाम (2)
1.
रीवा
समान
पूर्व में चौकी समान में आने वाला क्षेत्र- समान , शारदापुरम , समान बांध बेलौहन, टोला, बाणसागर कालोनी , रामनिरंजन नगर, गुलाब नगर, छात्रपती नगर, अम्बेडकर नगर, पठकन टोला, वृंदावन नगर, रवीन्द्र नगर, आजाद नगर, गांधी नगर , उर्रहट का सम्पूर्ण भाग.
पी. के. स्कूल के बगल से- अनुपम नर्सिंग होम से होकर पी.टी.एस. तिराहा तक बांये तरफ का सम्पूर्ण भाग मेन रोड बजरंग नगर गेट से उत्तर दिशा में सीधे होते हुए हुए उपुअ श्री एस. के. द्विवेदी के मकान , फणीन्द्र मिश्रा, के मकान होते हुये , शुक्ला आटा चक्की से दाहिने मुड़कर, इन्द्रानगर पूर्व सांसद श्री त्रिपाठी जी के मकान के सामने से सीधे उ.पु.अ. श्री आशुतोष पाण्डेय के मकान के आगे जाकर पूर्व तरफ उमा अपार्टमेंट से होकर डॉ. आर. के. मिश्रा के मकान के उत्तर तरफ थोड़ा आगे जाकर दाहिने पूर्व दिशा में जाकर पवन किराना, बांके बिहारी सिंह के मकान से होते हुए बांये मुड़कर चन्द्रामंगलम् विवाह घर होते हुये मानस नगर, शुभम किराना स्टोर से बांये मुड़कर पूर्व महापौर श्री पटेल के घर से होते हुये हरिजन बस्ती लीना नगर, होकर शिवनगर रोड से दाहिने मुड़कर ट्रांसफार्मर चौराहा अरूण नगर से पूर्व रोड से होते हुए संजय नगर रोड होकर वायपास तक दाहिने तरफ का संपूर्ण क्षेत्र.
2.
रीवा
थाना बिछिया
कुठुलिया, सिलपरा , बैसा, पडोखर, भटलो, गंगापुर, डकवार, जवाहर नगर, तोपखाना, चिरहुला कालोनी , हनुमान नगर, कृष्णानगर, महाजन टोला, सिलपरी, खौर, कोठी, लक्ष्मणपुर , कनौजा, कनौजी , घुरेहटी , हिरौल , ठौखर, भुसुडी, भानपुर एवं एस.ए.एफ. क्षेत्र.
नवसृजित थानों में उपरोक्तानुसार कालम नं. ( 4 ) में वर्णित क्षेत्र एतद्वारा सम्मिलित किये जाते हैं उक्त नवसृजित थाना समान एवं थाना बिछिया के संचालन/सम्पादन व कार्य तथा प्रक्रिया हेतु समय - समय पर शासन द्वारा जारी आदेशों/निर्देशों परिपत्रों एवं विनियमों का विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत निहित उद्देश्यों हेतु कार्य प्रारम्भ करने के लिए एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है.
के. पी. राही, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी.
भाग 1 ]
5767
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 अगस्त 2015
कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश
(स्थानीय निर्वाचन)
शिवपुरी , दिनांक 16 जुलाई 2015/21 जुलाई 2015
क्र. मण्डी. निर्वा. अधि.- 2015-489 .- जिले की स्तम्भ क्रमांक ( 2 ) में उल्लेखित कृषि उपज मण्डी समिति के लिये स्तम्भ क्रमांक (3 ) में उल्लेखित सम्मिलन के दिनांक को स्तम्भ क्रमांक ( 4 ) में अंकित अध्यक्ष पद के लिए एवं स्तम्भ क्रमांक ( 5 ) में अंकित उपाध्यक्ष पद के लिये सम्यक् रूप से ( शेष अवधि के लिये ) निर्वाचित हुये हैं. अतः, मैं, राजीव दुबे, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ( मण्डी) , जिला शिवपुरी , मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा 12 ( 9 ) तथा मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी ( मण्डी समिति का निर्वाचन ) नियम, 1997 के नियम 84 ( 20 ) के अनुसरण में एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए अधिसूचित करता हूं :-
क्रमांक
सम्मिलन का दिनांक
कृषि उपज मण्डीसमिति का क्रमांक व नाम
(1)
1
139-खनियाधाना (2)
(3) 25-6-2015 अध्यक्ष पद पर निर्वाचित सदस्य का नाम/पता
उपाध्यक्ष पद पर निर्वाचित सदस्य का नाम/पता (5)
(4) श्री लल्लू आदिवासी, निवासी ग्राम निवौदा, तहसील खनियाधाना, जिला शिवपुरी.
राजीव दुबे, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (मण्डी)
कार्यालय , कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, खण्डवा, मध्यप्रदेश
खण्डवा, दिनांक 23 जुलाई 2015
क्र. 113-2015- न्या.लि.- 8587.- दण्ड प्रक्रिया संहिता , 1973 ( 1974 का सं. 2 ) की धारा 2 के खण्ड ( घ ) व मध्यप्रदेश शासन, गृह ( पुलिस ) विभाग , मंत्रालय के पत्र क्रमांक एफ 2 ( क) 15-99- बी.3 - दो, भोपाल , दिनांक 11 अक्टूबर 2004 तथा शासन के पत्र क्रमांक एफ-2- (क) -9-08- बी-3 दो, दिनांक 30 जुलाई, 2010 द्वारा कलेक्टर पुलिस अधीक्षक तथा जिला अभियोजन अधिकारी की जिला स्तरीय समिति को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग में लाते हुए, समिति की बैठक दिनांक 21 जुलाई 2015 को अपरान्ह 4.00 बजे में लिए गये निर्णय के परिप्रेक्ष्य में नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों को प्रभावित करने वाली पूर्व की अधिसूचना में आंशिक रूपान्तरण हुए इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख सेः-
एक.- नीचे दी गयी सारणी के कालम ( 1 ) में उल्लिखित पुलिस थाने से उसके ( सारणी ) के कालम ( 2 ) में विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रों को अपवर्जित करते हैं.
दो.- सारणी के कालम ( 2 ) में विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रों को सारणी के कालम ( 3 ) में उल्लिखित पुलिस थाने में सम्मिलित करती है:-
थाने में शामिल मोहल्ले एवं ग्राम के नाम उस पुलिस थाने का नाम, तहसील व जिला जिसमें अपवर्जित किया गया
(2) (1)
1 कोरगला पुलिस थाना मोघट,
2 डिगरिश तह. खण्डवा, जिला
3 बावडियाकाजी खण्डवा ( म. प्र. )
4 सिरपुर
5 सिलोदा
6 पांजरिया
7 गोलजोशी
अनुसूची
वर्तमान थाने से ग्रामों की दूरी दिशा व दूरी पुलिस थाने का नाम (तहसील तथा जिला सहित) जिसमें सम्मिलित किया गया
(4)
(3)
10कि.मी.
पदम नगर थाना ,
10 कि.मी.
तहसील खण्डवा,
06 कि.मी.
जिला खण्डवा ( म.प्र.)
06 कि.मी.
07 कि.मी.
08 कि.मी.
12कि.मी.
एम. के. अग्रवाल, जिला दण्डाधिकारी एवं पदेन उपसचिव.
5768
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 अगस्त 2015
कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ( स्थानीय निर्वाचन ) , जिला सागर, मध्यप्रदेश
सागर, दिनांक 28 जुलाई 2015
क्र. 250- स्थानीय निर्वा.-2015.- मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा 11 ( 1 ) के खण्ड ( घ ) में निहित शक्तियों का उपयोग करते हुए, मैं, अशोक कुमार सिंह, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ( मंडी) , सागर, कृषि उपज मंडी समिति देवरी में संसद सदस्य ( लोक सभा ) दमोह द्वारा सांसद प्रतिनिधि नियुक्ति हेतु निर्दिष्ट सदस्य का नाम निम्नानुसार अधिसूचित करता हूं. :-
1. श्री राजधर यादव आत्मज श्री राजबहादुर, निवासी बीना बारहा, देवरी, जिला सागर.
सांसद प्रतिनिधि धारा 11 ( 1 ) के खण्ड (घ) ए. के. सिंह , कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी.
कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश
छिन्दवाड़ा, दिनांक 29 जुलाई 2015
क्र. 2041 - मंडी निर्वा. - 2014-15.- मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा 11 ( 1 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, महेशचन्द्र चौधरी, कलेक्टर, छिन्दवाड़ा, मण्डी अधिनियम की धारा 11 ( 1 ) ( घ ) , ( ङ) , ( च) , ( ज ) , ( झ ) एवं (ञ ) के अनुक्रम में मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी नियम, 2010 के अन्तर्गत छिंदवाड़ा जिले की निम्नानुसार कृषि उपज मण्डी समितियों के लिए एतद्वारा प्रतिनिधि नाम निर्दिष्ट करता हूं: -
क्र. मण्डी का नाम
नाम निर्दिष्ट सदस्यों का नाम एवं पता
(2)
(1)
1 छिन्दवाड़ा
2चौरई
मण्डीअधिनियम की धारा
(4)
(3)
11(1) (घ)
श्री गुंजन शुक्ला पिता स्व. श्री शैलेन्द्र शुक्ला, निवासी वार्ड नं. 17, नरसिंहपुर रोड छिंदवाड़ा.
श्री सरूपसिंह पिता इमरत , निवासी- चांदढाना, पो. चॉद, तह. चांद , जिला छिन्दवाड़ा
3 छिन्दवाड़ा
11 (1 )( घ)
11(1 ) (घ)
श्री विजय कुमार बागड़ी, कृषि उपज मण्डी कुसमेली, छिंदवाड़ा
4 छिन्दवाड़ा
11 (1) (ङ)
श्री चंदन सिंह रघुवंशी, विपणन सहकारी समिति मर्या. , छिन्दवाड़ा
5 अमरवाड़ा
11 (1) (ङ)
श्री भूपसिंह पटेल , विपणन सहकारी समिति मर्या. , अमरवाड़ा
6 सौंसर
श्री प्रताप दास शेन्दरे , विपणन सहकारी समिति मर्या. , सौंसर
7 छिन्दवाड़ा
11(1) (ङ)
11(1 ) (च)
श्री जे. के. यदुवंशी , अनुविभागीय कृषि अधिकारी, छिन्दवाड़ा
11(1) (च)
श्री एन.पी. उटटी, अनुविभागीय कृषि अधिकारी , अमरवाड़ा
8 अमरवाड़ा
9 सौंसर
श्री जे. के. राठी, अनुविभागीय कृषि अधिकारी , सौंसर
10 पान्दुर्ना
11(1) (च)
11(1 ) (च)
श्री जी. डी. बंजारी , वरिष्ट कृषि विकास अधिकारी, पाण्डुर्ना
11 चौरई
11 (1 ) (च)
श्री सी. एम. अवस्थी, वरिष्ट कृषि विकास अधिकारी , चौरई
12 छिन्दवाड़ा
11(1 ) (ज)
श्री रघुवीर प्रसाद वर्मा, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, छिन्दवाड़ा
13 अमरवाड़ा
11(1 ) (ज)
श्री टीकाराम चन्द्रवंशी , जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, छिन्दवाड़ा
14 सौंसर
11(1 ) (ज)
श्री रामकृष्ण पंढरी वाकोड़े, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित , छिंदवाड़ा
11(1) (ज)
श्री मारोतराव खवसे, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, छिन्दवाड़ा
15 पान्दुर्णा
16 चौरई
11 (1) (ज)
श्री श्यामसिंह , जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित , छिन्दवाड़ा
17 छिन्दवाड़ा
11 ( 1 ) ( झ)
श्री दौलतसिंह ठाकुर, संचालक जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित छिन्दवाड़ा.
18 अमरवाड़ा
11(1 ) (झ)
श्री श्रीरामसिंह रघुवंशी , अध्यक्ष जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित छिन्दवाड़ा.
5769 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 अगस्त 2015
(4) (1)
(2)
(3)
19 सौंसर
11 ( 1 ) (झ) श्री भिमराव राऊत, संचालक जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित , छिन्दवाड़ा.
11 ( 1 ) (झ) 20 पान्दुर्णा
श्री गंगाराम कडवे, उपाध्यक्ष जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित, छिन्दवाड़ा.
21 चौरई
11 ( 1 ) ( झ) श्री शैलेन्द्रसिंह पटेल, संचालक जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित, छिन्दवाड़ा.
22 छिन्दवाड़ा
श्री कमलेश उईके, सदस्य जिला पंचायत क्रमांक 9 मुकाम शीलदेही, पोस्ट गाजनडोह 11 ( 1 ) ( ञ) तह. उमरेठ.
महेश चन्द्र चौधरी , कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय, कलेक्टर / जिला दण्डाधिकारी, छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव ,
मध्यप्रदेश शासन
छिन्दवाड़ा, दिनांक 30 जुलाई 2015
क्र. 5758- सां.लि. - 2015.-मध्यप्रदेश शासन, गृह ( पुलिस ) विभाग , मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल के परिपत्र क्रमांक एफ-2 (क) - 9-08- बी- 3 - दो, दिनांक 30 जुलाई 2010 द्वारा प्रदत्त किये गये अधिकार के तहत मैं, महेशचन्द्र चौधरी , कलेक्टर/ जिला दण्डाधिकारी, छिन्दवाड़ा एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 2 के खण्ड- एस द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, तथा नीचे दी गई कण्डिकाओं में विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रों को प्रभावित करने वाली पूर्व की अधिसूचनाओं में आंशिक उपान्तरण करते हुए मध्यप्रदेश राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख सेः-
1. जिला छिन्दवाड़ा के भीतर तहसील छिन्दवाड़ा के ग्राम चन्दनगांव , सर्रा, मटकुली, इमलीखेड़ा एवं शिकापुर ( पांच ग्राम ) को पुलिस थाना देहात की सीमा क्षेत्र से अपवर्जित कर पुलिस थाना सिटी कोतवाली की सीमा में शामिल किये जाते हैं.
2. ग्राम थुनियाभाण्ड, तहसील व जिला छिन्दवाड़ा को पुलिस थाना मोहखेड़ की सीमा क्षेत्र से अपवर्जित कर सिटी कोतवाली पुलिस थाना की सीमा में शामिल किया जाता है.
No. 5758 - S.W.2015 . As per circular of Government of Madhya Pradesh Home (Police) Department , Vallabh Bhawan Bhopal , No. F - 2 (K) -9-08- B - 3-2 , dated 30th July 2010 , I, Maheshchandra Chaudhary, Collector/District Magistrate , Chhindwara & Ex - Officio Secretary, Government of Madhya Pradesh , in exercise of powers conferred by the clause (s) of Section 2 of the code of criminal Procedure , 1973 and in partial modification of the previous notifications affecting the local areas specified in clause below, w.e.f. the date of publication of this notification in the Madhya Pradesh Gazette.
1. Village Chadangaon , Sarra , Matkuli , Imlikheda & Shikarpur ( 5 Village) Tahsil & Distt . Chhindwara are excluded from the territory of Police station Dehat and included in the territory of City Kotwali Police station.
2. Village Thuniyabhand , Tahsil & Distt. Chhindwara is excluded from the territory of Police station Mohkhed and it is included in the territory of City Kotwali Police station .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, महेशचन्द्र चौधरी , कलेक्टर/जिला दण्डाधिकारी एवं पदेन उपसचिव.
[भाग 1 5770
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 अगस्त 2015
राज्य शासन के आदेश
राजस्व विभाग
कार्यालय, कलेक्टर, जिला रतलाम , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
रतलाम , दिनांक 13 जुलाई 2015
क्र. 2130- भू-अर्जन- 2015-प्रकरण क्र. अ-82.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 ( 1 ) की उपधारा 1 के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 19 ( 1 ) की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
अनुसूची
भूमि का विवरण
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील
ग्राम
धारा 19 ( 1 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(5)
(6) (2)
(4)
(3)
सर्वे
(1) रतलाम सैलाना सैलाना
रकबा
0.230
648/2/1
655/2/4
0.080
संभागीय प्रबंधक, म. प्र. सड़क विकास निगम, उज्जैन संभाग, उज्जैन.
655/2/1/1 0.240
0.180
0.550
बी.ओ.टी. ( टोल+ एन्यूटी) योजनान्तर्गत रतलाम - सैलाना- बांसवाडा मार्ग ( मार्ग क्र . 39 ) के निर्माण के अंतर्गत ग्राम सैलाना में बायपास हेतु भू- अर्जन बाबत्.
0.050
1087/5/2/5 0.020
359/1/2/2 0.050
360/3/1/2
853/2 853/3/1 853/4 1051/3 0.020 0.070 योग 1.490
(2) भूमि का नक्शा व प्लान का निरीक्षण-अनुविभागीय अधिकारी भू- अर्जन अधिकारी उपखण्ड सैलाना के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. चन्द्रशेखर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर , जिला सीहोर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
सीहोर, दिनांक 23 जुलाई 2015
प्र. क्र. 05- अ -82-2014-2015.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक ( 1 ) में कोलार सेतु एवं पहुंच मार्ग के निर्माण के लिये आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची ( 2 ) में उल्लेखित है. सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार भाग 1 ]
5771
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 अगस्त 2015
अधिनियम, 2013 ( क्र. 30 सन् 2013 ) की धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची ( 2 ) की भूमि की अनुसूची ( 1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है:-
अनुसूची ( 1 )
ग्राम- मझली , तहसील- नसरुल्लागंज
विवरण
स. क्र.
(1)
(2)
1
निजी भूमि कोलार सेतु एवं पहुंच मार्ग के निर्माण हेतु
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा ( हेक्टेयर )
असिंचित कुल सिंचित (3)
(5)
(4)
0.149
0
0.149
0.000
0.149
0.149 योग .
अनुसूची ( 2 )
कोलार सेतु एवं पहुंच मार्ग निर्माण हेतु ( तिलाडिया से खडगांव मार्ग पर )
स. क्र.
कृषक का नाम व पिता/ पति का नाम
खसरा क्रमांक
(2)
(3) (1)
1
139
167/144 किशोरी पिता ग्यारसा निवासी ग्राम खडगांव.
2किता
योग ..
(2)
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा भूमि का कुल रकबा
सिंचित असिंचित
कुल (9) (4) (5)
कुल (6)
सिंचित (7)
असिंचित (8)
0.000
0.097
0.000
0.474
0.097 0.474
0.000
0.052
0.052
0.146 0.000 0.146
0.620
0.000
0.149
0.000
0.149 0.620
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) व कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग , भोपाल के कार्यालय में किया जा सकता है.
(3) कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर ( भू. अर्जन ) , सीहोर की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा.
(4) चूंकि कोलार सेतु एवं पहुंच मार्ग के निर्माण हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से, धारा 11 की उपधारा ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है .
(5 ) समुचित सरकार की वेबसाइट www.sehore.nic.in पर भी अपलोड किया गया है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सुदाम खाड़े , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला मण्डला, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
मण्डला, दिनांक 25 जुलाई 2015
क्र. भू- अर्जन-09 ( अ-82 ) -2014-15.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 5772
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 अगस्त 2015
की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हैः-
भूमि का वर्णन
तहसील
जिला
ग्राम एवं प.ह.नं.
भूमि का लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(4) (1)
(2)
(3)
7.81 बिछिया
मण्डला
सारसडोली माल प. ह. नं. 31 .
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास, संभाग क्र . 2 , जिला मण्डला.
हालोन सिंचाई परियोजनान्तर्गत मुख्य नहर हेतु.
भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी ( रा ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , नर्मदा विकास , संभाग क्र. 2, जिला मण्डला के कार्यालय में किया जा सकता है. बिछिया तथा कार्यपालन यंत्री, क्र. भू-अर्जन-10 ( अ-82 ) -2014-15. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
जिला तहसील
भूमि का वर्णन ग्राम एवं प.ह.नं.
भूमि का लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2)
(1)
(3)
(4) मण्डला
3.60 बिछिया सारसडोली रैयत प. ह. नं. 31 .
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6) कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास, संभाग क्र. 2 , जिला मण्डला.
हालोन सिंचाई परियोजनान्तर्गत बाईं तट मुख्य नहर एवं उपनहर हेतु.
भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी ( रा ) एवं भू- अर्जन अधिकारी , बिछिया तथा कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास, संभाग क्र. 2, जिला मण्डला के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. भू- अर्जन-11 ( अ -82 )-2014-15.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का वर्णन
जिला तहसील ग्राम एवं प.ह.नं.
भूमि का लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1)
(3)
(4) (2)
मण्डला बिछिया
10.84
फौंक प. ह. नं. 29.
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास , संभाग क्र. 2 , जिला मण्डला.
हालोन सिंचाई परियोजनान्तर्गत बाईं तट मुख्य नहर उपनहर एवं शाखा नहर हेतु.
भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी ( रा ) एवं भू- अर्जन अधिकारी , नर्मदा विकास , संभाग क्र. 2, जिला मण्डला के कार्यालय में किया जा सकता है . बिछिया तथा कार्यपालन यंत्री, 5773
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 7 अगस्त 2015
भाग 1 ]
क्र. भू- अर्जन-12 ( अ -82 ) -2014-15.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का वर्णन
तहसील
जिला
ग्राम एवं प.ह.नं.
भूमि का लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1) (2)
(3)
(4)
11.67 मण्डला
गुड़ली
बिछिया
प. ह. नं. 30.
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6) कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास , संभाग क्र. 2 , जिला मण्डला.
हालोन सिंचाई परियोजनान्तर्गत बाईं तट मुख्य नहर एवं उपनहर हेतु..
भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी ( रा ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , बिछिया तथा कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास , संभाग क्र. 2, जिला मण्डला के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, लोकेश कुमार जाटव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, प्रशासक , भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
रीवा, दिनांक 30 जुलाई 2015
पत्र क्र. 1691 - प्रशा. - भू-अर्जन-2015. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शित अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि, पथण्डा वितरक नहर के निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमिका वर्णन
जिला
ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2)
(1)
कोटर
सतना
(4) 4.93
(3) गौरड्या
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका नहर संभाग रीवा.
पथण्डावितरक नहर की गौरड्या माइनर नं . 3 में आने वाली भूमि के लिए तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.
भूमिके नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .
5774
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 अगस्त 2015
पत्र क्र. 1693 - प्रशा. - भू-अर्जन- 2015.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शित अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि, पथण्डा वितरक नहर के निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमिका वर्णन
ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2)
(4) 2.00 कोटर
(1) सतना
(3) घुंघचिहाई
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5) कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका नहर संभाग रीवा.
पथण्डा वितरक नहर की पतेर एवं घुंघचिहाई माइनर में आने वाली भूमि के लिए तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन .
भूमिके नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 1695- प्रशा.- भू-अर्जन- 2015.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शित अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि पथण्डा वितरक नहर के निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-
जिला
भूमि का वर्णन ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2) कोटर
(3) पतेर
(4) 2.10 (1) सतना
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5) कार्यपालन यंत्री , बाणसागर वितरिका नहर संभाग रीवा.
(6) पथण्डावितरक नहर की पतेर माइनर में आने वाली भूमि के लिए तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.
भूमिके नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 1697- प्रशा. - भू-अर्जन-2015.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शित अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची भाग 1 ]
5775
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 अगस्त 2015
के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि, पथण्डा वितरक नहर के निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का वर्णन
ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2)
(3)
(4) (1)
3.20
खम्हरिया
कोटर
सतना
तथा उस सम्पत्तियों का अर्जन.
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका नहर संभाग रीवा.
पथण्डा वितरक नहर की घुंघचिहाई माइनर में आने वाली भूमि के लिए पर स्थित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 1699 - प्रशा.- भू- अर्जन- 2015.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शित अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि, पथण्डा वितरक नहर के निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का वर्णन
ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2)
(4) (1)
(3)
4.70
रामस्थान
सतना रघुराजनगर
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका नहर संभाग रीवा.
पथण्डा वितरक नहर की देवीपुर माइनर में आने वाली भूमि केलिए तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन .
भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. एल. साकेत, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.
5776
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 अगस्त 2015
राजस्व विभाग
कार्यालय , कलेक्टर, जिला राजगढ़ ( ब्यावरा ) , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग
राजगढ़ ( ब्यावरा ) , दिनांक 24 जुलाई 2015 क्र. 5078 - भू-अर्जन- 2015.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद एक में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद एक में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन ( नाबार्ड योजनान्तर्गत लखनवास से तूमडिया रोड निर्माण में प्रभावित भूमि के पूरक प्रकरण ) के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक 1 सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- राजगढ़
(ख ) तहसील- ब्यावरा के ग्राम आमडोर ( लखनवास से तूमडियाखेड़ मार्ग.
(ग) लगभग क्षेत्रफल-0.410 हेक्टर.
सर्वे नं.
रकबा (हे. में) (2)
(1)
228/1/6
0.200
0.180
228/3/2
228/1/5
0.030 योग 0.410
सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यक है- नाबार्ड योजनान्तर्गत लखनवास से तूमडिया रोड निर्माण में प्रभावित भूमि के पूरक प्रकरण हेतु. भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) ब्यावरा के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , आनंद कुमार शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग रीवा, दिनांक 27 जुलाई 2015
पत्र क्र. 174- भू-अर्जन- 2015.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची सारणी के कालम ( 2 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की सारणी के कालम (3 ) में उल्लेखित भूमि के रकबे का सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 उपधारा ( 4 ) के अंतर्गत एतद्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि की आवश्यकता लोक प्रयोजन के लिये है . चूंकि ग्राम बहरैचा सोनौरी बडोखर मार्ग में गोरमा नदी पुल एवं पहुंच मार्ग कार्य पूर्ण करने हेतु. इस कारण अधिनियम के उपधारा ( 2 ) के तहत पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापना स्कीम का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा (म. प्र. )
(ख ) तहसील- त्योंथर
(ग ) नगर/ग्राम- बहरैचा
(घ) लगभग क्षेत्रफल -0.250 हेक्टेयर
खसरा नम्बर
अर्जित रकबा (हे. में) (2)
(1)
101/2
0.250 योग 0.250
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है- सोनौरी बडोखर मार्ग में गोरमा नदी पुल एवं पहुंचमार्ग कार्य हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा एवं प्लान कलेक्टर कार्यालय जिला रीवा एवं कार्यपालन यंत्री लो.नि.वि. सेतु रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.
पत्र क्र. 175- भू-अर्जन-2015.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची सारणी के कालम ( 2 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की सारणी के कालम (3 ) में उल्लेखित भूमि के रकबे का सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भाग 1 ]
5777
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 अगस्त 2015
आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 उपधारा (4 ) के अंतर्गत एतद्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि की आवश्यकता लोक प्रयोजन के लिये है. चूंकि ग्राम सोनौरी , सोनौरी बडोखर मार्ग में गोरमा नदी पुल एवं पहुंच मार्ग कार्य पूर्ण करने हेतु. इस कारण अधिनियम के उपधारा ( 2 ) के तहत पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापना स्कीम का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- रीवा (म. प्र. )
(ख ) तहसील- त्योंथर
(ग) नगर/ग्राम- सोनौरी
(घ ) लगभग क्षेत्रफल -0.639 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
(1)
अर्जित रकबा (हे. में) (2)
0.020
2589/3/2
0.020
2589/3/3
2588/1
0.036
0.050
2588/3
2587/3
0.048
2583/1
0.016
2581
0.015
0.020
2584/2/2
0.020
2584/2/4
2584/2/2
0.020
0.020
2584/2/1
0.020
2589/3/1
0.050
2589/2
0.024
2587/2
0.065
2588/2
2582/1
0.048
0.017
2584/1
0.020
2583/2/3
0.020
2583/2/4
0.020
2583/2/2
2583/2/1
0.020
2578
0.050 योग . 0.639
(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है-सोनौरी बडोखर मार्ग में गोरमा नदी पुल एवं पहुंच मार्ग कार्य हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा एवं प्लान कलेक्टर कार्यालय जिला रीवा एवं कार्यपालन यंत्री लो.नि.वि. सेतु रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राहुल जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग रीवा, दिनांक 27 जुलाई 2015
प. क्र. 1653- प्रका.- भू-अर्जन-2015. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील - त्योंथर
(ग ) ग्राम- बड़ा गांव
(घ) लगभग क्षेत्रफल - 2.401 हेक्टेयर.
अर्जित रकबा निजी भूमि (2)
( हे. में ) शासकीय भूमि (3) खसरा नम्बर (1)
0.089
37
0.120
41
46
0.154
47
0.125
0.024
49
0.015
52
0.127
53
0.063
103
104
0.130
109
0.029 5778
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 अगस्त 2015
(3) (1)
(2)
281.
0.002
0.099
284
285
0.086
300
0.056
0.090
301
306
0.069
307
0.142
308
0.088
0.022
309
500
0.151
510
0.035
511
0.065
0.150
513
514
0.071
1936
0.012
1937
0.030
1938
0.040
0.058
1939
1940
0.090
0.098
1941
0.065
1964
3375/2
0.006 कुल योग.. 2.401
( 2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत " त्योंथर उद्वहन योजना के नहर निर्माण " में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
प. क्र. 1655- प्रका. - भू- अर्जन- 2015.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता काअधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- रीवा
(ख) तहसील- त्योंथर
(ग ) ग्राम- शिवपुरवा
(घ) लगभग क्षेत्रफल -0.029 हेक्टेयर.
अर्जित रकबा ( हे . में. ) खसरा नम्बर
शासकीय भूमि
निजी भूमि
(3)
(2)
(1)
0.008
82
0.021
84
कुल योग 0.029
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत " त्योंथर वहाब योजना के नहर निर्माण " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
प. क्र. 1657- प्रका.- भू-अर्जन- 2015.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता काअधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील- त्योंथर
(ग) ग्राम- बरा बड़ा
(घ) लगभग क्षेत्रफल - 0.102 हेक्टेयर .
अर्जित रकबा ( हे. में ) खसरा नम्बर
शासकीय भूमि
निजी भूमि
(2)
(3) (1)
0.102 101 कुल योग 0.102
(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत " त्योंथर वहाब योजना के नहर निर्माण " में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
5779
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 अगस्त 2015
भाग 1 ]
रीवा, दिनांक 30 जुलाई 2015
प. क्र. 1701- कार्य- भू- अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भूमि-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील- सेंमरिया
(ग) ग्राम-बीड़ा
(घ) लगभग क्षेत्रफल - 1.446 हेक्टेयर.
खसरा नं.
कुल रकबा (हेक्टर में)
अर्जित रकबा (हेक्टर में )
(2)
(3) (1)
0.066
0.494
194
0.733
0.127 207
1.214
0.288 208/1
208/2
0.868
0.096 243
0.943
0.17
244
0.014 245/1/1
0.023
245/1/2
0.041
245/1/3
0.044
0.01
0.022
245/1/4
245/2
0.032
246/1क
0.186
0.372
246/1ख
0.368
0.128 246/1 ग
246/1 घ
0.186
0.142
246/2
247
1.918
0.029
0.227
0.066 248
250
0.518
0.029
0.038 251
0.445
253/ 1क
1.704
0.064
253/ 1ख
0.057
0.230 253/1 ग
0.089
253/1 घ
1.00
253/2क
253/2ख
0.914
(2)
(3) (1)
0.804
255/1
0.017
0.202
255/2/1
255/2/2
0.2
0.889
0.118 259/1
259/2
0.889
0.325
1540/1
1540/1/2
0.102
0.242
1540/1/3
0.251
0.158 1540/1/4
1540/2
0.16
0.202
1540/3
0.018 374
0.539
1.432 अ- अर्जित होने वाले निजी भूमि का योग ..
ब- अर्जित होने वाले शासकीय भूमि
0.014 254
0.166
0.014 अर्जित होने वाले शासकीय भूमि का योग
1.446
अ+ब योग
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- टोंन्स लिंक नहर के बायें पार्श्व में अतिरिक्त सैंच्य हेतु बेल्हा माइनर के विस्तार कार्य में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
पत्र क्र. 1703 - कार्य - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- रीवा
(ख ) तहसील- सेमरिया
(ग) ग्राम- शाहपुर
(घ) लगभग क्षेत्रफल -0.184 हेक्टेयर.
खसरा नं.
कुल रकबा (हेक्टर में)
अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(2)
(3) (1)
38
0.094
0.967
0.089
65/1
0.014 65/2
0.121 5780
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 अगस्त 2015
(3)
(2)
(1)
68/1
0.575
0.006 68/2
0.117
0.070 74
0.184 अ- अर्जित होने वाले निजी भूमि का योग..
ब - अर्जित होने वाले शासकीय भूमि
0 शासकीय भूमि
0 अर्जित होने वाले शासकीय भूमि का योग
अ+ब योग
0.184 ( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.- टोंन्स लिंक नहर के बायें पार्श्व में अतिरिक्त सैंच्य क्षेत्र विकसित करने हेतु डगरि टोला माइनर नहर का निर्माण में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 1705- कार्य- भू- अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील-सेंमरिया
(ग) ग्राम-कछवारा
(घ) लगभग क्षेत्रफल -0.159 हेक्टेयर.
खसरा नं.
कुल रकबा (हेक्टर में)
अर्जित रकबा (हेक्टर में ) (1) 50
(3) 0.142
(2) 1.10
0.142 अ- अर्जित होने वाले निजी भूमि का योग..
ब- अर्जित होने वाले शासकीय भूमि
0.134
0.017 51
0.017 अर्जित होने वाले शासकीय भूमि का योग
0.159
अ+ब योग
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है. - टोंन्स लिंक नहर के बायें पार्श्व में अतिरिक्त सैंच्य हेतु कछवारा माइनर के विस्तार कार्य माइनर नहर के निर्माण में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
[भाग 1 (3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 1707- कार्य- भू- अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- रीवा
(ख ) तहसील- सेंमरिया
(ग) ग्राम- भगड़ा
(घ) लगभग क्षेत्रफल -1.151 हेक्टेयर.
अर्जित रकबा खसरा नं.
(हेक्टर में)
कुल रकबा (हेक्टर में)
(3)
(2)
(1)
0.010
0.085
154
0.894
0.101 153
0
152/1
0.555
152/2
0.020
152/3/1
0.020
0.091 152/3/2
0.021
152/3/3
0.20
152/3/4
0.259
145/1
0.259
0.173 145/1
108/1
0.121
0.093
0.038 108/2/क
0.453
108/2/ख
0.031
0.036
109/1
109/2
0.191
0.038
0.138
110/1
110/2
0.134
0.046
62/1/1
0.005 62/1/2
0.047
0.206
62/2
0.077
62/3
0.065
0.060 63/1
0.364
63/2
0.817
0.050 56 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 अगस्त 2015
(2)
(3) (1)
0.060
57/1/1
57/1/2
0.057
0.058 57/2/1
0.024
57/2/2
0.089
57/3/क
0.016
57/3/ख
0.097
0.490
0.110 55
99
0.125
0.401
0.079 99/1
0.201
99/2/1
0.200
99/2/2
0.405
100/1
100/ 2/क
0.327
0.405
0.130 100/2/ख
100/3
0.320
127/1
0.275
127/2
0.069
0.067
0.069
127/3
127/4
0.069
0.069
127/5
0.050 128
0.538
64/1
0.134
64/1/1
0.138
0.134
64/1/2
64/1/3क
0.085
64/1/3ख
0.049
0.134
0.036 64/1/4
0.004
64/2/क
0.154
64/2/ख
64/3
0.137
0.04
64/4
64/5
0.158
1.127 अ-अर्जित होने वाले निजी भूमि का योग.. ब -अर्जित होने वाले शासकीय भूमि
5781 (3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू- अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 1709.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- रीवा
(ख) तहसील- सेंमरिया
(ग) ग्राम-गोदहा
(घ) लगभग क्षेत्रफल -2.739 हेक्टेयर.
खसरा नं.
अर्जित रकबा (हेक्टर में)
कुल रकबा (हेक्टर में)
(2)
(3) (1)
0.096 528/1
0.270
528/2
0.272
0.785
531
0.096 536/1 क
0.720
0.304
0.120 536/ख
0.206
536/2
0.105
0.583
537/1
0.579
537/2
0.360
0.083 543/1
1.862
0.130 696
0.567
0.120 697/1
0.226
697/2
0.574
0.171 698/1
1.175
698/2
711/1 /1 क
0.951
0.024 शासकीय 114
0.024 अर्जित होने वाले शासकीय भूमि का योग
1.151
अ+ब योग
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है .- टोंन्स लिंक नहर के बायें पार्श्व में अतिरिक्त सैंच्य हेतु कछवारा माइनर के विस्तार कार्य माइनर नहर का निर्माण में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
0.137
0.182
711/1ख
711/2
0.056
0.672
711/3
0.101
711/4
0.182
527/1
0.231
0.502
0.120 527/2
0.270
527/3
0.734
523/1
0.274 523/2
0.654
0.081
523/3 5782
(2)
(3) (1)
0.350
249/1/क/1
0.202
249/1/क/2
0.421
249/1/क/3
0.162
249/1/ख
0.433
0.178 249/2
0.897
249/3
0.057
249/4
0.400
249/5
0.162
249/6
249/7
0.057
245/1/क/1/1
0.186
0.363
245/1/क/1/2
0.54
245/1/क/1/3
0.222
0.168 245/1/क/1/4
0.222
245/1/क/1/5
0.065
245/1/क/1/6
0.138
245/1/क/1/7
0.042
245/1/क/2
0.061
245/1/क/3
0.197
245/1/ख
3.200
245/2
245/3
1.770
245/4
0.445
1.409
250/ 1/क
1.424
250/2/ख
2.013
250/2/क
0.410
0.086 250/2/ख/ 1
250/ 2/ख/2
0.138
0.809
250/3
0.809
250/4
0.404
250/5/1
0.202
250/5/2
250/5/3
0.202
0.809
250/6
0.040
259/1/क
0.085
0.026 259/ 1/ख
0.202
259/2/1
0.360
259/2/2
0.882
0.082 258
0.048 256/1
0.781
256/2
0.065
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 अगस्त 2015
(2)
(3) (1)
1.047
273/1
0.510
0.139 273/2
0.514
273/3
254/1/1
2.837
0.043 254/1/2
3.245
254/2
5.990
0.077
0.809
274
0.470
0.017 275/1
275/2
0.466
2.365
152/1 /क
0.550
152/1 /ख
0.550
152/1 /ग
0.550
152/1 /घ
0.550
152/1 /ङ
0.540
152/1 /च
0.540
152/1 /छ
0.540
152/1/ज
0.540
152/1 /झ
0.540
152/1 /ञ
0.540
152/1/2
0.540
152/1 /ढ
0.442
0.540
152/1 /ड
0.540
152/1 /ढ
0.540
152/1/ड़
0.540
152/1 /त
0.540
152/1/थ
0.540
152/1 /द
0.540
152/1 /ध
0.540
152/1 /न
0.540
152/ 1/प
0.540
152/1/फ
0.540
152/1 /ब
0.540
152/1 / भ
0.540
152/1 /म
5.087
152/2
2.739 अ- अर्जित होने वाले निजी भूमि का योग..
ब- अर्जित होने वाले शासकीय भूमि
0 शासकीय भूमि
0.129
255/1/क
0.028
0.062 255/1 /ख
0.809
255/2
0 अर्जित होने वाले शासकीय भूमि का योग
2.739
अ+ब योग भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 अगस्त 2015
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- टोंन्स लिंक नहर के बायें पार्श्व में अतिरिक्त सैंच्य क्षेत्र विकसित करने हेतु अतरैली माइनर नहर के निर्माण में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
पत्र क्र. 1711.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील- सेंमरिया
(ग) ग्राम-बरौ
(घ) क्षेत्रफल -3.692 हेक्टेयर.
खसरा नं.
अर्जित रकबा (हेक्टर में)
कुल रकबा (हेक्टर में )
(1)
(2)
(3) 26/1
0.028
1.781
26/2
1.781
0.765
53
0.301
0.570
59
0.010
0.526
56
0.115
0.874
0.142 60
1.149
0.173 61
0.656
0.104 90
93
0.636
0.164
0.060
94/1
0.174
94/2
0.174
94/3
0.178
94/4
0.081
94/5
94/6
0.381
0.144
0.060
94/छ
0.060
94/ज
0.081
94/झ
94/ञ
0.158
0.061
94/2
5783
(2)
(3) (1)
0.620
95/1/क
0.040
95/1 /ख
0.168
0.328
95/2
0.328
95/3
0.166
95/4
0.162
95/5
0.072
0.518
98
0.003
0.242
103
0.101
0.117
104/1
0.117
104/2
0.001 115
0.101
0.032
116
0.010
0.022 117
0.073
554/1
0.299
0.166 554/2
0.299
0.162
554/3
554/4
0.259
0.009 555/1
0.247
555/2
0.247
0.146
0.202
556/1
0.802
556/2
0.263
0.072 558
0.048
0.271
559
0.202
0.125 560/1
0.283
560/2
0.210
580/1
0.003 580/2
0.036
0.041
580/3
3.532
0.292 674/1
1.759
674/2
0.733
0.096 1041/1
1.084
1041/2
0.034
0.425
1074
0.308
0.034 1075
0.103
0.656
1040/1
1040/2
0.016
0.077 1080
0.485
0.458
0.034 1079
0.202
1082
0.101 5784
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 अगस्त 2015
(3) (1)
(2)
0.026 1084
0.146
0.202 1085
1.736
0.097
0.032 1117
1118
0.259
0.102
0.239
1081
0.064
0.365
0.085 1130/1
1130/2
0.186
0.008 64
0.769
51/1
0.598
0.150
51/2
0.027
0.297
51/3
51/4
0.152
52
0.530
0.019
0.466
0.106 55
अ- अर्जित होने वाले निजी भूमि का योग .. 3.569 ब- अर्जित होने वाले शासकीय भूमि
शासकीय भूमि
54
0.040
0.014
0.239
0.014 1110
3.411
0.057 593
1083
0.676
0.038
0.123 अर्जित होने वाले शासकीय भूमि का योग
3.692 अ+ब योग
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है - टोंन्स लिंक नहर के बायें पार्श्व में अतिरिक्त सैच्य हेतु चचाई माइनर नं. -1 के निर्माण में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 1713 - कार्य- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील- सेंमरिया
(ग ) ग्राम-बीड़ा
(घ) क्षेत्रफल -0.351 हेक्टेयर.
खसरा नं.
कुल रकबा (हेक्टर में )
अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(3)
(2)
(1)
1.554
1363/1/क
0.312
1363/1 /ख
0.022
0.206
1363/2
1363/3
0.263
0.081
1363/4
0.081
1363/5
1364/1
0.007
0.728
0.070 1364/2
0.36
1364/3
0.008
1364/4
0.077 1369
0.854
0.13
0.013 1370/1
1370/2
0.603
0.142 1321
1.554
1385/1
0.101
0.007 1385/2
0.06
1385/3
0.033
0.020
0.705
1325
0.351 अ- अर्जित होने वाले निजी भूमि का योग.. ब- अर्जित होने वाले शासकीय भूमि
0.000 अर्जित होने वाले शासकीय भूमि का योग
0.351
अ+ब योग
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है. - टोंन्स लिंक नहर के बायें पार्श्व में अतिरिक्त सैंच्य क्षेत्र विकसित करने हेतु कछवारा माइनर के विस्तार कार्य माइनर नहर के निर्माण में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. एल. साकेत, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 अगस्त 2015
भाग 1 ]
उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं
उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर Jabalpur , the 15th July 2015
No. 699 - Confdl . -2015 - II-3-1-2015.-Madhya Pradesh State Judicial Academy, High Court of Madhya Pradesh Jabalpur is conducting " Specialised Skill Enhancement Programme " for Civil Judges Class I from 17th August 2015 to 22nd August 2015 in the Academy. Civil Judges , whose names and postings figure in the endorsement are directed to attend the aforesaid programme .
Conditions for the course : -
1. Barring exceptional circumstances , the participants nominated for the programme shall not pray for adjustment .
2 . The participants shall report by 9:30 a.m. on 17th August 2015 at Madhya Pradesh State Judicial Academy, Jabalpur.
3. They shall appear for the course in prescribed uniform ( i . e . Black coat , white shirt , grey trousers and black tie in the case of men and white saree and blouse with black coat in the case of ladies) during entire duration of the course .
4. The participants shall send five judgments each of conviction and acquittal in contested criminal cases well in advance so that they reach the Academy latest by 3rd August, 2015.
5. The participants may send legal problems which they want to be addressed during the course to the Academy either by Fax ( No. 0761-2628679) or email at [email protected] sufficiently in advance.
6. The participants may bring Laptop Computers or external storage device with them if they find it beneficial .
7. T. A. & D. A. of the participants is reimbursable only as per Government Rules .
5785 8. The Academy shall endeavour to make best possible arrangements for reception , lodging , boarding and entertainment of the participants in the Guest House of the Academy.
The participants arriving a day earlier or at hours other than those mentioned above or by a different mode of conveyance , may inform the Academy to Shri Gyan Prakash Tekam , A. G. III on Mobile No. 9685346957 or to Shri Pramod Kushwaha , Care Taker on Mobile No. 9713717147 or to Shri Pramod Kumar Chaturvedi , A. G. I on Mobile No. 8878747939 at least a day in advance , so that proper arrangement for their reception may be made . It may however be noted that it may not be possible for the Academy to make arrangment for carriage of participants ' luggage to the parked vehicles . The judicial officers included in the training programme will be provided with a vehicle at the Main Entrance of Railway Station (Platform No. 1 only ) according to their programme.
9. The Guest House of the Academy is located on second and third floors of the building . At present the lift is not functional . The participants are with prior intimation to the Academy, free to stay at the accommodation of their choice . In such a case the participants shall be entitled to T. A. & D. A. as per rules . However, it would not be possible for the Academy to make arrangement for pick up . from and drop back to such place .
10. The accommodation in the Guest House of the Academy shall be available to the participants only from the preceding day of commencement of training and upto 10:00 a. m . on the succeeding day of the end of training .
11. The participants shall be provided with tea , breakfast , lunch and dinner during their period of stay for the course , free of charge .
By order, VED PRAKASH , Registrar General .
5786
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 अगस्त 2015
जबलपुर, दिनांक 16 जुलाई 2015
क्र. C- 3036- दो- 2-45-2013 .- श्री अनुपम श्रीवास्तव, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , टीकमगढ़ को दिनांक 29 मई से 12 जून 2015 तक, पन्द्रह दिन के पूर्व स्वीकृत ग्रीष्मकालीन अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 13 से 15 जून 2015 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री अनुपम श्रीवास्तव, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , टीकमगढ़ को टीकमगढ़ पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्त्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री अनुपम श्रीवास्तव, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
जबलपुर, दिनांक 17 जुलाई 2015
क्र. C- 3072-दो- 2-28-2015.-श्री मोहम्मद फहीम अनवर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , होशंगाबाद को दिनांक 13 से 17 जुलाई 2015 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पश्चात् में 18 एवं 19 जुलाई 2015 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री मोहम्मद फहीम अनवर , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, होशंगाबाद को होशंगाबाद पुनः पदस्थापित किया जाता है .
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री मोहम्मद फहीम अनवर, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
[ भाग 1 क्र. C-3074-दो-2-5-2006.- श्रीमती जयश्री वर्मा, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, उज्जैन को दिनांक 13 से 17 जुलाई 2015 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 11 एवं 12 जुलाई 2015 के तथा पश्चात् में दिनांक 18 एवं 19 जुलाई 2015 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .
अवकाश से लौटने पर श्रीमती जयश्री वर्मा, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, उज्जैन को उज्जैन पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती जयश्री वर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.
क्र. C- 3076-दो- 2-15-2008 .- श्रीमती अंजुली पालो , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , शिवपुरी को दिनांक 29 जून 2015 से 2 जुलाई 2015 तक दोनों दिन सम्मिलित करके चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
अवकाश से लौटने पर श्रीमती अंजुली पालो, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शिवपुरी को शिवपुरी पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती अंजुली पालो , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.
माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
व्ही. बी. सिंह , रजिस्ट्रार,
जबलपुर, दिनांक 15 जुलाई 2015
क्र. 701 - गोपनीय - 2015- दो- 2-1-2015 ( भाग- बी) - भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों एवं मध्यप्रदेश सिविल कोर्ट्स एक्ट, 1958 की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) के साथ पठित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, निम्न सारणी के स्तम्भ ( 2 ) में दर्शित उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी ( अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ) को उनके समक्ष स्तम्भ ( 3 ) में निर्दिष्ट स्थान से स्तम्भ ( 4 ) में निर्दिष्ट स्थान पर स्थानांतरित कर, उक्त न्यायिक अधिकारी के समक्ष स्तम्भ ( 6 ) में निर्दिष्ट अपर जिला न्यायाधीश की हैसियत से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है.
दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , उच्चतर न्यायिक सेवा के निम्न अधिकारी को उनके नाम के समक्ष निम्नलिखित सारणी के स्तम्भ ( 5 ) में निर्दिष्ट सत्र 5787
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 7 अगस्त 2015
भाग 1 ]
खण्ड के लिये सत्र न्यायालय की अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अपर सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नियुक्त करता है:-
सारणी
नाम
कहां से
क्रमांक
कहांको
पदस्थापना
न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
केजिले का नाम
(6) (1)
(2)
(3)
(4)
(5)
इंदौर
1 श्री धीरेन्द्र सिंह
इंदौर
छतरपुर
चौदहवें अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
क्र. 703 - गोपनीय- 2015- दो- 3-250-57 ( भाग-33 ) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 सहपठित सिविल कोर्ट्स एक्ट, 1958 की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 11 की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर निम्न सारणी में दर्शित अभ्यर्थी को, जिन्हें मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक 3 ( बी) 2-2013-इक्कीस-ब ( एक)/1382 (मेरिट क्रमांक 30 ) , दिनांक 27 जून 2015 द्वारा अस्थायी तौर से ( दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर ) मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर नियुक्त किया गया है , को उनके नाम के समक्ष स्तम्भ क्रमांक ( 3 ) में दर्शाये स्थान पर एवं स्तम्भ क्रमांक ( 4 ) में अंकित व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश तथा न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी की हैसियत से उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है :-
सारणी
नाम
क्रमांक
प्रशिक्षण हेतु पदस्थापना
का स्थान
न्यायालय का नाम जिसके अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त एवं पदस्थ
(4)
(2)
(3)
(1)
1
भिण्ड
सुश्री प्रगति मित्रा
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 , भिण्ड के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश ( ट्रेनी जज) .
उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, वेद प्रकाश, रजिस्ट्रार जनरल.
जबलपुर, दिनांक 27 जून 2015
क्र. 633-गोपनीय- 2015-दो- 3-36-2015.-उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, कुमारी सारिका बावरे, चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2, नरसिंहपुर का विवाह उपरांत नाम परिवर्तन " श्रीमती सारिका भाटी " पत्नी श्री मनोज कुमार भाटी करने की एतद्वारा स्वीकृति प्रदान करता है. उनके संबंधित प्रपत्रों में उनका परिवर्तित नाम अंकित किया जावे .
आदेशानुसार, वेद प्रकाश, रजिस्ट्रार जनरल.
5788
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 अगस्त 2015
जबलपुर, दिनांक 22 जुलाई 2015
क्र. 731 -गोपनीय - 2015- दो - 2-1-2015 ( भाग - बी ) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों एवं मध्यप्रदेश सिविल कोर्ट्स एक्ट, 1958 की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) के साथ पठित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्न सारणी के स्तम्भ ( 2 ) में दर्शित उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी ( अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ) को उनके समक्ष स्तम्भ ( 3 ) में निर्दिष्ट स्थान से स्तम्भ (4 ) में निर्दिष्ट स्थान पर स्थानांतरित कर, उक्त न्यायिक अधिकारी के समक्ष स्तम्भ ( 6 ) में निर्दिष्ट अपर जिला न्यायाधीश की हैसियत से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है.
दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, उच्चतर न्यायिक सेवा के निम्न अधिकारी को उनके नाम के समक्ष निम्नलिखित सारणी के स्तम्भ ( 5 ) में निर्दिष्ट सत्र खण्ड के लिये सत्र न्यायालय की अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अपर सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नियुक्त करता है: -
कहां से क्रमांक
नाम
(1)
(2)
(3) 1
शिवपुरी श्री श्याम बिहारी भार्गव , अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, शिवपुरी के पद से प्रतिनियुक्ति सेलौटने पर.
सारणी
कहां को
न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(6)
(4)
पदस्थापना के जिले का नाम (5)
शिवपुरी
शिवपुरी
प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , शिवपुरी के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश , शिवपुरी की हैसियत से .
क्र. 734-गोपनीय- 2015- दो - 2-1-2015 ( भाग- बी ) - भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों एवं मध्यप्रदेश सिविल कोर्ट्स एक्ट, 1958 की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) के साथ पठित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, निम्न सारणी के स्तम्भ ( 2 ) में दर्शित उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी ( अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ) को उनके समक्ष स्तम्भ ( 3 ) में निर्दिष्ट स्थान से स्तम्भ ( 4 ) में निर्दिष्ट स्थान पर स्थानांतरित कर, उक्त न्यायिक अधिकारी के समक्ष स्तम्भ ( 6 ) में निर्दिष्ट अपर जिला न्यायाधीश की हैसियत से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है.
दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, उच्चतर न्यायिक सेवा के निम्न अधिकारी को उनके नाम के समक्ष निम्नलिखित सारणी के स्तम्भ ( 5 ) में निर्दिष्ट सत्र खण्ड के लिये सत्र न्यायालय की अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अपर सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नियुक्त करता है:-
क्रमांक
नाम
कहांसे (1)
(2)
(3) 1
भोपाल श्री शरत् चन्द्र सक्सेना
सारणी
कहां को
न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी पदस्थापना के जिले का नाम
(6)
(4)
(5)
मुरैना
मुरैना
प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
5789
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 अगस्त 2015
भाग 1 ]
जबलपुर, दिनांक 27 जून 2015
क्र. 635-गोपनीय- 2015-दो- 2-10-62 ( भाग- आठ ) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश निम्नलिखित जिला न्यायाधीशों ( प्रवेश स्तर ) उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारियों को उनके नामों के समक्ष स्तम्भ क्रमांक ( 3 ) में दर्शाये गये दिनांक से तथा स्तम्भ क्रमांक ( 4 ) में उल्लेखित रिक्त पदों पर जिला न्यायाधीश ( चयन ग्रेड ) ( Selection Grade Scale ) के वेतनमान रुपये 57700-1230-58930-1380-67210-1540-70290/- में नियुक्त करता है :-
सारणी
नाम
क्रमांक
रिक्त पद के संबंध में टिप्पणी
चयन ग्रेड वेतनमान में
नियुक्तिका दिनांक
(1)
(2)
(3)
16-6-2013 1
श्री गजेन्द्र सिंह
2
20-12-2014 श्री वीरेन्द्र कुमार पाण्डेय
3
1-1-2015 श्री कृष्णमूर्ति मिश्रा
4
3-2-2015 श्री दिलीप कुमार नागले
5
श्री अजीत सिंह
6-4-2015 6
6-4-2015 श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव
7
6-4-2015 श्री वीरेन्द्र सिंह राजपूत
8
6-4-2015 श्री प्राणेश कुमार प्राण
6-4-2015 9
श्री संजय कुमार जैन ( सीनियर )
10
6-4-2015 श्री राजीव कुमार सिंह
11
6-4-2015 श्री देवेन्द्र देव द्विवेदी
(4)
जिला न्यायाधीश ( चयन ग्रेड) संवर्ग में उपलब्ध पद पर.
जिला न्यायाधीश ( चयन ग्रेड ) संवर्ग में उपलब्ध पद पर .
जिला न्यायाधीश ( चयन ग्रेड) संवर्ग में उपलब्ध पद पर.
जिला न्यायाधीश ( चयन ग्रेड ) संवर्ग में उपलब्ध पद पर.
जिला न्यायाधीश ( चयन ग्रेड) संवर्ग में उपलब्ध पद पर.
जिला न्यायाधीश (चयन ग्रेड ) संवर्ग में उपलब्ध पद पर.
जिला न्यायाधीश ( चयन ग्रेड) संवर्ग में उपलब्ध पद पर .
जिला न्यायाधीश ( चयन ग्रेड ) संवर्ग में उपलब्ध पद पर.
जिला न्यायाधीश ( चयन ग्रेड) संवर्ग में उपलब्ध पद पर.
जिला न्यायाधीश ( चयन ग्रेड ) संवर्ग में उपलब्ध पद पर.
जिला न्यायाधीश ( चयन ग्रेड) संवर्ग में उपलब्ध पद पर.
5790
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 7 अगस्त 2015
जबलपुर, दिनांक 23 जुलाई 2015
क्र. 740- गोपनीय - 2015- दो- 3-1-2015 ( भाग- बी ) - भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्नलिखित व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 एवं न्यायिक दण्डाधिकारी , प्रथम श्रेणी को उसी हैसियत में स्थानांतरित कर उनके नाम के समक्ष अंकित स्थान एवं पद पर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है:-
सारणी नाम
कहां को
क्रमांक
कहां से
(3)
(4) (1)
(2)
1
उचेहरा
छतरपुर श्री पवन कुमार शंखवार
2
पिछोर
जबलपुर सुश्री सरिता जतारिया
पदस्थापना के जिले का नाम
न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(6)
(5)
सतना
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
शिवपुरी
द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-2 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
टिप्पणी: - सुश्री सरिता जतारिया, पन्द्रहवें व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 , जबलपुर का स्थानांतरण उनके द्वारा निवेदन किये जाने पर स्वयं के व्यय पर, इस शर्त के अध्यधीन किया गया है कि उन्हें कार्यभार ग्रहण करने की अवधि ( Joining Time ) की पात्रता होगी.
क्र. 742-गोपनीय- 2015- दो - 2-1-2015 ( भाग- बी) - भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 एवं मध्यप्रदेश सिविल कोर्ट्स एक्ट, 1958 (19 सन् 1958 ) की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) तथा धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , निम्नलिखित सिविल न्यायाधीश ( वरिष्ठ श्रेणी ) को जिन्हें विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश फा. क्रमांक 3 ( ए) 03- 2015- इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 18 जून 2015 द्वारा पदोन्नति पर मध्यप्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीश ( प्रवेश स्तर ) के पद पर स्थानापन्न रूप में कार्य करने के लिये अस्थायी रूप से नियुक्त किया है एवं जिनके नाम निम्न सारणी के स्तम्भ ( 1 ) में उल्लिखित हैं, स्तम्भ ( 2 ) में उल्लिखित उनकी वर्तमान पदस्थापना के स्थान से स्थानांतरित कर उक्त सारणी के स्तम्भ ( 3 ) में वर्णित स्थान पर पदस्थ करता है एवं उन्हें निम्न सारणी के स्तम्भ ( 5 ) में दर्शित अपर जिला न्यायाधीश की हैसियत से उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त करता है एवं निर्देश देता है कि वे निम्न सारणी के स्तम्भ ( 6 ) में दर्शाये गये स्थान पर, आगामी आदेश होने तक बैठेंगे .
दण्ड प्रक्रिया संहिता , 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा के निम्न अधिकारी को उनके नाम के समक्ष निम्नलिखित सारणी के स्तम्भ ( 4 ) में निर्दिष्ट सत्र खण्ड के लिए सत्र न्यायालय की अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अपर सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नियुक्त करता है :-
सारणी
क्रमांक अधिकारी का नाम व पदनाम
पदोन्नतिपर पदस्थापना का स्थान
वर्तमान पदस्थापना का स्थान
(0)
(2)
(3) (1)
सागर
कटनी 1. श्री अवधेश कुमार ( गुप्ता )
सत्र खण्ड का नाम
न्यायालय का नाम जिसके अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त एवं पदस्थ
(5)
न्यायालय में बैठने स्थान (6) (4)
कटनी कटनी पदोन्नति पर प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, वेद प्रकाश , रजिस्ट्रार जनरल.