Servants of Knowledge
Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

0

Published 21 August 2015

Type
Ordinary
Gazette no.
34
Part
1
Identifier
in.gazette.madhya.2015-08-21.34.Ordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

मध्यप्रदे श शासन

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सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

भोपाल , शुक्रवार, दिनांक 21 अगस्त 2015- श्रावण 30 , शक 1937

क्रमांक 34]

विषय-सूची

1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश, ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश , भाग

(3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं,

( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.

भाग 3.-

(2 ) सांख्यिकीय सूचनाएं,

( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, भाग 4.- (क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक,

(3 ) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,

( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (ख ) ( 1 ) अध्यादेश ,

(3) संसद्के अधिनियम,

( ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 6 अगस्त 2015

क्र. एफ ए- 5-16-2014- एक ( 1 ). - उच्च न्यायालय न्यायाधिपतिगण ( सेवा शर्तें ) अधिनियम, 1954. की धारा 13 के अन्तर्गत मध्यप्रदेश के राज्यपाल जस्टिस श्री टी. के. कौशल, उच्च न्यायालय , इन्दौर खण्डपीठ इन्दौर को निम्ननांकित विवरण अनुसार अवकाश स्वीकृत करते हैं :-

अवकाश

अभियुक्ति

का प्रकार

क्र. अवकाश कुल अवधि दिन

(2) (3) (4)

(5) (1)

1

05

अवकाश के पूर्व में

पूर्ण वेतन

तथा दिनांक 4 एवं 5 जुलाई 6 जुलाई से 10 जुलाई

2015 तक.

भत्तों सहित

अवकाश

2015 एवं अवकाश के पश्चात् में दिनांक 11 एवं 12 मई 2015 सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति सहित.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, के. के. कातिया, अपर सचिव.

5823

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2015.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 अगस्त 2015

5824

भोपाल, दिनांक 6 अगस्त 2015

अवकाश एवं दिनांक 30 अगस्त 2015 एवं 16, 17 अगस्त 2016 के विज्ञप्त अवकाश का लाभ के साथ स्वीकृत किया जाता है.

(2 ) श्रीमती मीनाक्षी शर्मा, भापुसे की अवकाश अवधि में उनका कार्य श्रीमती हेमलता कुरील, रा.पु.से. सहायक पुलिस महानिरीक्षक, नराकोटिक्स मुख्यालय, इन्दौर द्वारा अपने कार्य के साथ - साथ संपादित किया जायेगा.

(3 ) अवकाश से लौटन पर श्रीमती मीनाक्षी शर्मा, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक, नारकोटिक्स, इन्दौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

क्र. एफ- 3-6-2015- एक ( 1 ) 4.- राज्य शासन, एतद्वारा संलग्न परिशिष्ट- एक में दर्शाये गये नगरीय निकायों के आम/उप निर्वाचन 2015 ( पूर्वार्द्ध ) हेतु मतदान दिनांक 12 अगस्त 2015 बुधवार एवं नगर परिषद् लांजी, जिला बालाघाट को मतदान दिनांक 20 अगस्त 2015 गुरुवार को जिले के संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों के लिये सामाय अवकाश तथा परक्राम्य लिखित अधिनियम ( निगोशिएबल इन्स्ट्रूमेंट एक्ट) 1881 ( 1881 का क्रमांक 26 ) की धारा 25 के अन्तर्गत सार्वजनिक अवकाश घोषित करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजय कुमार मिश्र, उपसचिव.

(4) श्रीमती मीनाक्षी शर्मा , भापुसे, द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे .

परिशिष्ट-एक

(5 ) अवकाशकाल में श्रीमती मीनाक्षी शर्मा , भापुसे , को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

नगरीय निकायों के आम निर्वाचन 2015

नगरीय निकाय का नाम

जिला

स. क्र.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती मीनाक्षी शर्मा, भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर बनी रहतीं.

(3)

(2)

(1)

1

उज्जैन

नगरपालिक निगम , उज्जैन

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, कमला उपाध्याय , अवर सचिव.

2 विदिशा

नगरपालिका परिषद्, विदिशा

3 राजगढ़

नगरपालिका परिषद्, सारंगपुर

4 छतरपुर

नगर परिषद्, धुवारा

विधि और विधायी कार्य विभाग रीवा

5

नगर परिषद्, चाकघाट

6

सतना

नगर परिषद्, कोटर

भोपाल , दिनांक 24 जून 2015 -मंदसौर

7

नगर परिषद्, सुवासरा

बालाघाट

8

नगर परिषद्, लांजी

नगरपालिक निगम, मुरैना

9 मुरैना

फा. क्र . 24 - इक्कीस- ब ( दो ) एजी- 2015.- राज्य शासन, श्री मनोज द्विवेदी, अतिरिक्त महाधिवक्ता इन्दौर द्वारा प्रस्तुत त्याग- पत्र, आदेश जारी होने के दिनांक से अतिरिक्त महाधिवक्ता इन्दौर के पद से एतद्वारा स्वीकृत करता है .

नगरीय निकायों के उप निर्वाचन 2015 ( पूर्वार्द्ध ) (अध्यक्ष पद का उप निर्वाचन )

भोपाल , दिनांक 23 जुलाई 2015 जिला

स. क्र.

(2)

नगरीय निकाय का नाम (3)

(1)

1

हरदा

2

नगरपालिका परिषद्, हरदा नगर परिषद्, भैसदेही

बैतूल

गृह विभाग

फा. क्र. 17- ( ई ) 43-2009- इक्कीस- ब ( एक ) -1823-015- शुद्धि- पत्र. - राज्य शासन , इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना फा. क्रमांक 43-2009-1110- इक्कीस- ब ( एक) -015 , दिनांक 20 अप्रैल, 2015 में जो कि मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग -1 , दिनांक 8 मई, 2015 में प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित शुद्धि- पत्र जारी करता है, अर्थात्: -

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 10 अगस्त 2015

सारणी के कॉलम ( 2 ) में अनुक्रमांक 11 के सामने शब्द तथा अंक " द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -2 " के स्थान पर शब्द तथा अंक " द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -1 " स्थापित किये जाएं.

क्र. एफ 1 (ए) 212-96- ब-2-दो. श्रीमती मीनाक्षी शर्मा, भापुसे पुलिस महानिरीक्षक, नारकोटिक्स, इन्दौर को दिनांक 31 अगस्त 2015 से 15 जुलाई 2016 तक, कुल 320 दिवस का चाईल्ड केयर 5825

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 अगस्त 2015

भाग 1 ]

F. No. 17 (E ) 43-2009 - XXI - B ( 1 ) -1823-015- Corrigendum. The State Government hereby issue the following Corrigendum in respect of this department's Notification 17 (E) 43-2009-1110 - XXI - B ( 1 ) -015 , date 20th April , 2015 , which was published in the Madhya Pradesh Gazette , Part 1 , dated 08 th may , 2015 , namely: -

In column No. (2) of the table , against serial Number 11 , for the words and figure " IInd Civil Judge Class- II" , the words and figure " IInd Civil Judge Class - I " shall be substituted .

भोपाल, दिनांक 28 जुलाई 2015

फा. क्र. 1-5-96- इक्कीस- ब( एक ) 2193-2015.- दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( 1974 का अधिनियम क्रमांक 2 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से, भोपाल एवं ग्वालियर में पूर्व से स्थापित प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में से एक-एक प्रथम श्रेणी , न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय को व्यावसायिक परीक्षा मण्डल घोटाले से संबंधित केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा विचारण करने के लिए, नीचे सारणी में विनिर्दिष्ट किए गए राजस्व जिलों में समाविष्ट क्षेत्रों के लिए, विशेष न्यायालय के रूप में स्थापित करता है, अर्थात्:-

सारणी

क्रमांक मुख्यालय

राजस्व जिला (3)

(1) 1. (2) भोपाल

भोपाल, रायसेन, सीहोर, विदिशा, होशंगाबाद, एवं हरदा.

2. ग्वालियर ग्वालियर, शिवपुरी , दतिया, गुना, अशोकनगर, श्योपुर , मुरैना एवं भिण्ड.

F. No. 1-5-96 - XXI - B ( one ) -2193-2015 . In exercise of the powers conferred by sub- section ( 1 ) of the Code of Criminal Procedure , 1973 (No. 2 of 1974) , the State Government , in consultation with the High Court of Madhya Pradesh , hereby , establish one Court each at Bhopal and Gwalior amongst the courts of judicial Magistrate First Class already existing there to be the Special Court to try the cases investigated by Central Bureau of Investigation in respect of offences related to Madhya Pradesh Professional Examination Board SCAM, for the areas comprising to the Revenue Districts specified in the Table below, namely:-

TABLE

Revenue District (3)

S. No. Headquarter (2)

(1)

1. Bhopal Bhopal , Raisen , Sehore , Vidisha, Hoshangabad & Harda .

2. Gwalior Gwalior , Shivpuri , Guna , Ashoknagar , Datia , Sheopur, Morena & Bhind .

भोपाल , दिनांक 29 जुलाई 2015

फा. क्र. 3 (बी ) 1-2012-21 - ब ( एक ) -2069.- र शासन, एतद्वारा , उच्च न्यायालय की अनुशंसा दिनांक 15 जुलाई 2015 को मान्य करते हुये श्री रोहित सक्सेना , अतिरिक्त व्यवहार न्य्याधीश वर्ग:-2 जतारा जिला टीकमगढ़, मध्यप्रदेश का त्यागपत्र दिनांक 8 जुलाई 2015 के अपरान्ह से स्वीकृत करता है .

भोपाल , दिनांक 1 अगस्त 2015

फा. क्र. 1-(बी) 3-2015 - इक्कीस - ब( दो )संशोधित.- इस विभाग द्वारा जारी समसंख्यक आदेश दिनांक 17 जुलाई 2015 में तृतीय पंक्ति में " जबलपुर में नियुक्त संलग्न सूची में " के. स्थान पर "जबलपुर में नियुक्त संलग्न सूची में से 1. श्री आशीष पाठक, उप महाधिवक्ता, 2. श्री अविनाथ जारगर, विधि अधिकारी/शासकीय अधिवक्ता, 3. श्री हरप्रीत रूपराह, उप विधि अधिकारी/उप शासकीय अधिवक्ता को छोड़कर शेष " पढ़ा जाए.

भोपाल , दिनांक 13 अगस्त 2015

फा. क्र. 17 ( ई ) 08-2013 - इक्कीस- ब ( एक ) .- राज्य शासन, उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारी श्री देव नारायण पाटिल , ग्यारवें अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोपाल की सेवाएं, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, बेंच भोपाल में रजिस्ट्रार के पद पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करने हेतु उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, अस्थाई रूप से, आगामी आदेश होने तक, एतद्वारा , भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय , नई दिल्ली को सौंपता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

विरेन्दर सिंह , प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 1 अगस्त 2015

फा. क्र. 1-(बी) 16-2004- इक्कीस- ब( दो ) संशोधित.- राज्य शासन द्वारा इस विभाग के समसंख्यक आदेश क्रमांक फा. क्र. 1 (बी) -16-2004- इक्कीस - ब ( दो ) , दिनांक 20 मार्च 2015 में अनुक्रमांक 2 पर अंकित श्री सिद्धार्थ मौयदे, अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक, तहसील बड़वाह, जिला खरगौन के स्थान पर अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/अतिरिक्त लोक अभियोजक मण्डलेश्वर, जिला खरगौन पढ़ा जाये.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अमिताभ मिश्र , अपर सचिव.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 अगस्त 2015

5826

संस्कृति विभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल

भोपाल , दिनांक 7 अगस्त 2015

क्र. एफ 11-18-2015 - तीस.- मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष को अधिनियम, 1964 की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन राज्य शासन की अधिसूचना में क्रमांक 1882-1089-2014- तीस , दिनांक27 अक्टूबर 2014 द्वारा निम्नलिखित अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्राचीन स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक घोषित करने के आशय की सूचना जारी की गयी थी. जिसका प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र में किया गया था.

2. शासन की उक्त अधिसूचना के संबंध निर्धारित समयावधि में कोई भी आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है.

3. अतः , राज्य शासन, मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक, पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष को अधिनियम, 1964 ( क्रमांक 12 सन् 1964 ) की धारा 3 की उपधारा ( 3 ) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, एतद्वारा प्राचीन स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक के रूप में घोषित करता है:-

स्थल

तहसील

जिला

क्र. राज्य

(4) (5) ( 1) ( 2) (3)

1 म. प्र .

कोलारस बूढिराई

शिवपुरी

अनुसूची

स्वामित्व

स्मारक का नाम

क्षेत्रफल ( हेक्टेयर )

धार्मिक पूजा के अधीन है अथवा नहीं राजस्व खण्ड क्रमांक जिसे संरक्षण में

सम्मिलित करना है

(9)

(10) (7)

(8)

(6)

म.प्र . शासन

हां 0.02 0.15

जैन मंदिर एवं

प्राचीन प्रतिमा

2 म. प्र.

लम्हेटाघाट

जबलपुर

सर्वे नम्बर 153एवं 154

नहीं

निजि

169

1.15

राधा- कृष्ण मंदिर

जबलपुर

3 म. प्र.

जबलपुर पोलीपाथर

जबलपुर

निजि

2.774

हां

बादशाह हलवाई

मंदिर

4

इंदौर

म. प्र.

महु ग्राम खुर्द छोटी जाम

करैरा

करैरा

5 म. प्र. शिवपुरी

चन्देरी

चन्देरी

6 म. प्र. अशोकनगर

चन्देरी

चन्देरी

अशोकनगर

म. प्र .

7

चन्देरी चन्देरी

अशोकनगर

8 म. प्र .

चन्देरी

चन्देरी

अशोकनगर

म. प्र.

9

चन्देरी

अशोकनगर

10 म. प्र.

मुरादपुर खसरा क्र. 40/1

नहीं

म. प्र . शासन

0.02 1.49

203 239

बावड़ी क्रं. 1 एवं क्रं. 2

हां 923

म. प्र. शासन

19.835

किला करैरा ,

नहीं 2.613 म. प्र . शासन

खसरा , 796

तपा बावड़ी

नहीं

म. प्र. शासन

21.224

खसरा , 699

पांडे बावड़ी,

0.042 म. प्र . शासन नहीं खसरा , 689

चंदाई बावड़ी,

नहीं 1.014 म. प्र . शासन

अकोल बावड़ी, खसरा, 826/02/ 01

नहीं 0.334 म. प्र . शासन

खसरा , 72

झलारी बावड़ी, 5827

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 अगस्त 2015

भाग 1 ]

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

अशोकनगर चन्देरी

11 म. प्र.

(8)

(9)

(10) (6)

(7)

म. प्र . शासन

नहीं

0.157

प्राणपुर

जनाजन बावड़ी,

खसरा 140

0.020 म. प्र . शासन नहीं 12 म. प्र . गचउ बावड़ी, खसरा 05

अशोकनगर चन्देरी प्राणपुर 13 म. प्र . अशोकनगर चन्देरी ( लाल बावड़ी) हजीरा , ( लाल बावडी) सराय

सराय

नहीं

60.267 म. प्र . शासन

खसरा 307/01/01

नहीं

0.105

14 म. प्र. अशोकनगर चन्देरी ग्राम हलनपुर मचला बावड़ी, खसरा 189 म. प्र . शासन

15

नहीं

0.021

राजमती बावड़ी, खसरा 87

म. प्र . अशोकनगर चन्देरी म. प्र. शासन

ग्राम सिंहपुरचाल्दा अशोकनगर चन्देरी ग्राम नानोन 16 म. प्र .

2.000 म. प्र . शासन

नहीं खसरा 310/

786/01/01

शैलचित्र लिखी दांत,

मिन 01

नहीं 17 खसरा 67 0.010 म. प्र . शासन

म. प्र. अशोकनगर चन्देरी ग्राम 18 म. प्र. अशोकनगर चन्देरी ग्राम मुरादपुर

मुरादपुर छोटी बत्तीसी बावडी,

म . प्र . शासन नहीं खसरा 08

28.063

फूटी बावड़ी,

ग्राम फतेहाबाद

नहीं

म. प्र . शासन

19 म. प्र. अशोकनगर चन्देरी ग्राम फतेहाबाद लालपीर, खसरा 314 0.031

म. प्र .

20

अशोकनगर चन्देरी राजमहल परिसर, राजा बावड़ी,

चन्देरी.

21 म. प्र. अशोकनगर चन्देरी चन्देरी पुरानी अदालत,

म. प्र.

22

नहीं

म. प्र . शासन.

खसरा 762

2.069

म. प्र . शासन नहीं खसरा 762

2.069

नहीं

8.883

खसरा 186

अशोकनगर चन्देरी ईदगाह चन्देरी काजी मकबरा म. प्र. शासन

म. प्र. अशोकनगर चन्देरी

23

सिंचाई विभाग सती छत्री, परिसर चन्देरी.

24

नहीं

म. प्र . शासन

21.224

खसरा 699

नहीं

म. प्र . शासन

3.753

खसरा 770

मकबरा समूह

अशोकनगर चन्देरी

म. प्र.

तकिया काला पहाड़ चन्देरी.

अशोकनगर चन्देरी खासियों की तमेरे की छत्री ,

25 म. प्र.

तलैय्या चन्देरी .

26

अशोकनगर चन्देरी धुवया तालाबम. प्र.

नहीं

1.547 म. प्र . शासन

खसरा 308

नहीं

म. प्र . शासन

खसरा 888 11.756

अठखम्मा,

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

राजेश प्रसाद मिश्रा, उपसचिव.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 अगस्त 2015

5828

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय , कलेक्टर ( श्रम विभाग ) , जिला अलीराजपुर, मध्यप्रदेश

अलीराजपुर, दिनांक 2 जून 2015

क्र. 783 - भू- अभि.ब. श्र. 99.- बंधक श्रमिक ( प्रथा समाप्ति ) अधिनियम, 1976 ( क्रमांक 19-1976 ) की धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मैं शेखर वर्मा, कलेक्टर, जिला अलीराजपुर के लिए " मध्यप्रदेश " में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तिथि से दो वर्षों की कालावधि के लिए निम्नानुसार जिला स्तरीय सतर्कता समिति का गठन करता हूं:-

जिला अलीराजपुर

धारा 13 की उपधारा - 2 " क " के अधीन-

अध्यक्ष जिला दण्डाधिकारी , जिला अलीराजपुर

धारा 13 की उपधारा- 2 " ख " के अधीन अ. जा./अ.ज.जा. वर्ग के तीन सदस्य-

सदस्य

विधायक, अलीराजपुर, जिला अलीराजपुर

1. श्री नागरसिंह चौहान,

सदस्य 2. श्री माधौ सिंह डावर

विधायक, जोबट, जिला अलीराजपुर

सदस्य

सदस्य, जिला पंचायत , जिला अलीराजपुर

3. श्री नर सिंह मोर्य

धारा 13 की उपधारा-2 के खण्ड " ग " के अधीन जिले के अधीन सामाजिक कार्यकर्ता दो सदस्य-

सदस्य

सामाजिक कार्यकर्ता, अलीराजपुर

1. श्री राजु मोदी

सदस्य

अभिभाषक एवं सामाजिक कार्यकर्ता, अलीराजपुर

2. श्री दशरथ सिंह चंदेल

धारा 13 की उपधारा -2 के खण्ड " घ " के अधीन-

सदस्य 1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, अलीराजपुर ( म. प्र. )

सदस्य 2. सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग , जिला अलीराजपुर ( म. प्र. )

सदस्य 3. कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं यांत्रिकी सेवा संभाग, जिला अलीराजपुर

धारा 13 की उपधारा-2 के खण्ड " ड " के अधीन-

सदस्य 1. प्रबंधक, बैंक ऑफ बड़ौदा , शाखा, अलीराजपुर, जिला अलीराजपुर ( म. प्र. )

क्र. 785- ब. श्र. - 2008 .- बंधक श्रमिक ( प्रथा समाप्ति ) अधिनियम, 1976 ( क्रमांक 19-1976 ) की धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मैं शेखर वर्मा, कलेक्टर, जिला अलीराजपुर, उप खण्डों के लिये " मध्यप्रदेश राजपत्र " में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तिथि से दो वर्षों की कालावधि के लिये निम्नानुसार उप खण्डस्तरीय सतर्कता समितियों का गठन करता हूं:-

उप खण्ड अलीराजपुर, जिला अलीराजपुर

1. धारा 13 की उपधारा 3 " क " के अधीन- अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , अलीराजपुर.

1 . श्री नागर सिंह चौहान, विधायक, अलीराजपुर 2. धारा 13 की उपधारा 3 " ख " के अधीन-अ. जा./ अ.ज.जा. वर्ग के तीन सदस्य-

2. श्रीमती सुनीता इन्दर सिंह चौहान

अध्यक्ष, जनपद पंचायत, अलीराजपुर.

3. श्री भल सिंह, नि. राजावाट अध्यक्ष, अलीराजपुर विकास समिति.

5829

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 अगस्त 2015

भाग 1 ]

1. श्री ब्रज मोहन बेड़िया

अध्यक्ष, किराना व्यापारी एसोसिएशन, अलीराजपुर 3. धारा 13 की उपधारा 3 " ग " के अधीन दो सामाजिक कार्यकर्ता-

2. श्री कृष्ण कान्त बेड़िया

अध्यक्ष, उपभोक्ता मंच , अलीराजपुर

परियोजना प्रशासक

1 .

4. धारा 13 की उपधारा 3 " घ " के अधीन-

आई.टी.डी.पी. , अलीराजपुर.

2. श्रीमती शरमी बाई

अध्यक्ष, जनपद पंचायत, कट्ठीवाडा.

3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत , कट्ठीवाडा.

1. प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक शाखा, अलीराजपुर.

5. धारा 13 की उपधारा 3 " ड " के अधीन- वित्तीय तथा साख संस्थाओं से एक सदस्य

उपखण्ड जोबट, जिला अलीराजपुर

अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , जोबट

1. धारा 13 की उपधारा 3 " क " के अधीन-

1. श्री माधौ सिंह डावर, विधायक, जोबट 2. धारा 13 की उपधारा 3 " ख " के अधीन-अ. जा./ अ.ज.जा. वर्ग के तीन सदस्य-

2. श्री गिनकी बाई , सरपंच, खण्डालाराव. जनपद पंचायत, उदयगढ़ जिला अलीराजपुर

3. श्री कालू

जनपद सदस्य, जोबट

1. श्री राकेश अग्रवाल

अध्यक्ष, नागरिक मंच, जोबट

3. धारा 13 की उपधारा 3 " ग " के अधीन दो सामाजिक कार्यकर्ता-

2. श्री अजय जायसवाल,

उपभोक्ता जागरूक मंच, च.शे.आ. नगर

1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी

4. धारा 13 की उपधारा 3 " घ " के अधीन-

जनपद पंचायत, चन्द्र शेखर आजाद नगर

2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत , जोबट.

3. श्रीमती मनी बाई अजनार, अध्यक्ष, जनपद पंचायत, उदयगढ़

1. प्रबंधक, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक शाखा, जोबट.

5. धारा 13 की उपधारा 3 " ड " के अधीन- वित्तीय तथा साख संस्थाओं से एक सदस्य

शेखर वर्मा, कलेक्टर.

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 अगस्त 2015

5830

कार्यालय , कुलाधिपति, नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय , जबलपुर राजभवन, भोपाल , दिनांक 12 अगस्त, 2015 क्र. एफ- 1-2-15 - रा.स. यू.ए. - 1-947 .-नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 (क्र. 16 सन् 2009 ) की धारा 11 की उपधारा ( 7 ) के प्रावधानांतर्गत आदेश क्रमांक एफ- 1-4-13 - रा.स. यू.ए.1-170 , दिनांक 11 फरवरी 2015 द्वारा डॉ. एस.एन. एस. परमार, अधिष्ठाता संकाय, नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर को नये कुलपति की नियुक्ति होने तक कुलपति का कार्य संपादित करने के लिए नाम निर्देशित किया गया था.

2. चूंकि अधिनियम की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के अंतर्गत उक्त विश्वविद्यालय के कुलपति की नियुक्ति की प्रक्रिया अभी पूर्ण नहीं हुई है और चूंकि अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (7) में वर्णितं छः माह की कालावधि दिनांक 12 अगस्त 2015 को समाप्त हो रही है, अतः , मैं , राम नरेश यादव , कुलाधिपति, नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय , जबलपुर , एतद्वारा डॉ. एस.एन. एस. परमार, अधिष्ठाता संकाय , नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय , जबलपुर को दिनांक 13 अगस्त 2015 से नये कुलपति की नियुक्ति होने तक कुलपति के पद का कार्य संपादित करने के लिये नाम निर्देशित करता हूं.

राम नरेश यादव, कुलाधिपति.

कार्यालय, कुलाधिपति, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय , इन्दौर

राजभवन , भोपाल, दिनांक 13 अगस्त, 2015 क्र. एफ- 1-3-11 - रा.स. यू.ए. - 1-954.- प्रो. डी. पी. सिंह, कुलपति, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर द्वारा दिनांक 10 अगस्त 2015 को प्रस्तुत त्याग - पत्र स्वीकृत किया जाता है. प्रो. सिंह दिनांक 17 अगस्त 2015 को पूर्वान्ह में कुलपति पद से कार्यमुक्त होंगे.

2. मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 14 की उपधारा ( 6 ) के प्रावधानांतर्गत मैं राम नरेश यादव, कुलाधिपति, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय , इन्दौर, एतद्वारा डॉ. आशुतोष मिश्रा , संकायाध्यक्ष , विज्ञान संकाय , देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर को नये कुलपति की नियुक्ति होने तक के लिए उक्त विश्वविद्यालय के कुलपति के पद का कार्य संपादित करने के लिए नाम - निर्देशित करता हूं.

राम नरेश यादव, कुलाधिपति.

[ भाग 1 मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग " निर्वाचन भवन " 58 , अरेरा हिल्स , भोपाल , मध्यप्रदेश- 462 011 भोपाल, दिनांक 17 अगस्त 2015 आदेश

क्र. एफ. 87-21 - ग्या. पन्द्रह - 715.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32- क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही, लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण और प्रस्तुति ) आदेश , 2014 " " मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण ) " , दिनांक 10 जुलाई 2014 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी ( नगरपालिका ) के पास दाखिल किया जाएगा.

माह दिसम्बर, 2014 में सम्पन्न हुए नगर परिषद् मेहगांव, जिला भिण्ड के आम निर्वाचन में श्रीमती उर्मिला अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थीं. इस नगर परिषद् के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 07 दिसम्बर 2014 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 06 जनवरी 2015 तक , श्रीमती उर्मिला, को निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी भिण्ड के पास दाखिल करना था, किन्तु जिला निर्वाचन अधिकारी भिण्ड के पत्र दिनांक 20 जनवरी 2015 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार श्रीमती उर्मिला द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर अभ्यर्थी श्रीमती उर्मिला, को 5831

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 अगस्त 2015

भाग 1 ]

भोपाल, दिनांक 17 अगस्त 2015 आदेश

आयोग द्वारा कारण बताओ नोटिस दिनांक 25 फरवरी 2015 को जारी किया गया. कारण बताओ नोटिस में श्रीमती उर्मिला से जवाब ( लिखित अभ्यावेदन ) कारण बताओ नोटिस के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. कारण बताओ नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है , उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.

क्र. एफ. 87-15- ग्या. पन्द्रह - 717.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32- ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

अभ्यर्थी श्रीमती उर्मिला को कारण बताओ नोटिस दिनांक 27 मार्च 2015 को तामील कराया गया. अतः ( दिनांक 11 एवं 12 अप्रैल 2015 को शासकीय अवकाश होने से ) अभ्यर्थी को दिनांक 13 अप्रैल 2015 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था. जिला व्यय लेखा एवं पेंशन अधिकारी जिला भिण्ड से प्राप्त प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया है कि-अभ्यर्थी श्रीमती उर्मिला को कारण बताओ नोटिस की तामीली कराने के उपरान्त भी अभ्यर्थी द्वारा कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण और प्रस्तुति ) आदेश , 2014 " " मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण ) " , दिनांक 10 जुलाई 2014 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी ( नगरपालिका ) के पास दाखिल किया जाएगा.

आयोग द्वारा विचारोपरान्त अभ्यर्थी श्रीमती उर्मिला को दिनांक 4 अगस्त 2015 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में बुलाया गया, किन्तु अभ्यर्थी श्रीमती उर्मिला आयोग कार्यालय में उपस्थित नहीं हुई. अभ्यर्थी द्वारा आयोग से इस संबंध में कोई पत्र व्यवहार भी नहीं किया गया , जबकि व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना पत्र दिनांक 14 जुलाई 2015 की तामीली अभ्यर्थी को विहित समयावधि में कराई जा चुकी थी.

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि श्रीमती उर्मिला द्वारा निहित समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया. अतः आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुतं नहीं करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.

माह नवम्बर , 2014 में सम्पन्न हुए नगरपालिका परिषद् गोहद, जिला भिण्ड के आम निर्वाचन में श्री आनंद पाथरे अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थे . इस नगरपालिका परिषद् के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 04 दिसम्बर 2014 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 03 जनवरी 2015 तक, श्री आनंद पाथरे को निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी भिण्ड के पास दाखिल करना था , किन्तु प्रभारी जिला निर्वाचन अधिकारी भिण्ड के पत्र दिनांक 05 जनवरी 2015 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार श्री आनंद पाथरे द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.

अतः मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32- ग के उपबन्धों के अन्तर्गत श्रीमती उर्मिला को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर परिषद् मेहगांव जिला भिण्ड का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिए इस आदेश के तारीख से 05 (पांच वर्ष) की कालावधि के लिए निरर्हित ( अयोग्य ) घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,

हस्ता./-

(जी. पी. श्रीवास्तव )

सचिव,

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर अभ्यर्थी श्री आनंद पाथरे, को आयोग द्वारा कारण बताओ नोटिस दिनांक 27 जनवरी 2015 को जारी किया गया. कारण बताओ नोटिस में श्री आनंद पाथरे से जवाब ( लिखित अभ्यावेदन ) कारण बताओ नोटिस के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. कारण बताओ नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल .

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 अगस्त 2015

5832

था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.

अभ्यर्थी श्री आनंद पाथरे, को कारण बताओ नोटिस दिनांक 05 फरवरी 2015 को तामील कराया गया. अतः उनको दिनांक 20 फरवरी 2015 तक अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था. जिला व्यय लेखा एवं पेंशन अधिकारी जिला भिण्ड से प्राप्त प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया है कि-अभ्यर्थी श्री आनंद पाथरे को कारण बताओ नोटिस की तीमाली कराने के उपरान्त भी अभ्यर्थी द्वारा कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है.

आयोग द्वारा विचारोपरान्त अभ्यर्थी श्री आनंद पाथरे, को दिनांक 4 अगस्त 2015 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में बुलाया गया, किन्तु अभ्यर्थी श्री आनंद पाथरे आयोग कार्यालय में उपस्थित नहीं हुए. अभ्यर्थी द्वारा आयोग से इस संबंध में कोई पत्र व्यवहार भी नहीं किया गया, जबकि व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना पत्र दिनांक 14 जुलाई 2015 की तामीली अभ्यर्थी को विहित समयावधि में कराई जा चुकी थी.

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि श्री आनंद पाथरे , द्वारा द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया. अतः आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.

अतः , मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32- ग. के उपबन्धों के अन्तर्गत श्री आनंद पाथरे को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगरपालिका परिषद् गोहद, जिला भिण्ड का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिए इस आदेश के तारीख से 05 ( पांच वर्ष ) की कालावधि के लिए निरर्हित ( अयोग्य ) घोषित किया जाता है .

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार , हस्ता./- (जी. पी. श्रीवास्तव ) सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल.

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ( मण्डी निर्वाचन ) , जिला रतलाम, मध्यप्रदेश

रतलाम , दिनांक 25 जुलाई 2015

क्र. 895 - मंडी-निर्वाचन- 2015.- मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 की धारा 11 ( 1 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं , कैलाश वानखेडे, कलेक्टर, रतलाम, मण्डी अधिनियम की धारा 11 ( 1 ) ( घ ) के अनुक्रम में मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी ( लोक सभा तथा विधान सभा सदस्य की मंडी समिति में सदस्यता तथा प्रतिनिधि का नाम निर्देशन ) नियम, 2010 के अन्तर्गत रतलाम जिले की निम्नानुसार कृषि उपज मण्डी समितियों के लिए एतद्वारा प्रतिनिधि नामनिर्दिष्ट करता हूं : -

मण्डीका नाम नामनिर्दिष्ट सदस्यों का नाम एवं पता (3) क्र. (1) (2)

102- रतलाम

1

श्री मोहनलाल मुरलीवाला, ग्राम बाजनखेडा, तह. एवं जिला रतलाम.

2 104-आलोट श्री गोपालसिंह पिता भेरूसिंह आंजना, ग्राम जहानाबाद.

3 103-जावरा

श्री प्रदीप पिता लालचन्द चौधरी , 3/1 कश्मीरी गली, जावरा .

105-सैलाना

4

श्री अशोक आर. चौधरी , जैन धर्मशाला के पास सैलाना.

5 106-ताल

श्री राजेश पिता मांगीलाल परमार, सदर बाजार, ताल.

मण्डी अधिनियम की धारा (5) प्रतिनिधि (4)

धारा 11 ( 1 ) (घ) -दो विधायक रतलाम ग्रामीण

विधायक आलोट

धारा 11 ( 1 ) ( घ) -दो

धारा 11 ( 1 ) ( घ ) -एक सांसद जावरा ( मंदसौर )

विधायक सैलाना

धारा 11 ( 1 ) ( घ) -दो विधायक आलोट

धारा 11 ( 1 ) ( घ ) -दो 5833

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 अगस्त 2015

भाग 1 ]

क्र. 897 - मंडी-निर्वाचन- 2015.- मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 की धारा 11 ( 1 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं , कैलाश वानखेडे, कलेक्टर, रतलाम , कृषि उपज मण्डी समितियों के लिये अध्यक्ष, जिला पंचायत रतलाम से प्राप्त प्रस्ताव अनुसार निम्नांकित व्यक्तियों को अध्यक्ष, जिला पंचायत रतलाम के प्रतिनिधि के रूप में नामनिर्दिष्ट करता हूं :-

मण्डी अधिनियम की धारा

प्रतिनिधि

नामनिर्दिष्ट सदस्यों का नाम एवं पता

मण्डी का नाम

क्र.

(5)

(3)

(4)

(2)

(1)

धारा 11 (ज) ( 5 ) 1 102- रतलाम श्री हीरालाल तुलसीरामजी गायरी , ग्राम भाटी बडोदिया, तह. व जिला रतलाम.

अध्यक्ष, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित , रतलामः

अध्यक्ष,

धारा 11 ( 1 ) ( ञ) 2 104- आलोट

जिला पंचायत, रतलाम.

श्री प्रतापसिंह चौहान , ग्राम कोलुखेडी, तह. आलोट, जिला रतलाम.

धारा 11 ( 1 ) ( ञ )

अध्यक्ष,

3 106-ताल

जिला पंचायत, रतलाम.

श्री भेरूलाल गोयल, ग्राम खजुरीया, पोस्ट बर्डिया गोयल, तह. जावरा, जिला रतलाम.

कैलाश वानखेडे , कलेक्टर.

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ( मण्डी) , जिला मन्दसौर, मध्यप्रदेश

मन्दसौर, दिनांक 4 अगस्त 2015

क्र. 1498 - मंडी- निर्वा.- 2014-15.- मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा 11 ( 1 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं स्वतंत्र कुमार सिंह , कलेक्टर, जिला मन्दसौर मण्डी अधिनियम की धारा 11 ( 1 ) ( घ ) के अनुक्रम में मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी (लोक सभा तथा विधान सभा सदस्य की मंडी समिति में सदस्यता तथा प्रतिनिधि का नाम निर्देशन) नियम, 2010 के अन्तर्गत मन्दसौर जिले की निम्नानुसार कृषि उपज मण्डी समितियों के लिये एतद्वारा प्रतिनिधि नाम निर्दिष्ट करता हूं:-

मंडी अधिनियम की धारा मंडी का नाम

क्र.

(4)

नामनिर्दिष्ट सदस्यों का नाम व पता

(3)

(2)

(1)

धारा 11 ( 1 ) ( घ) 1 मन्दसौर

श्री संजय पिता श्री शैतानमल जी मुरड़िया, निवासी- गणपति चौक खानपुरा , मन्दसौर. ( सांसद प्रतिनिधि)

स्वतंत्र कुमार सिंह , कलेक्टर.

श्रम विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, भोपाल

भोपाल, दिनांक 7 अगस्त 2015

अधि. क्र. भ.स.क.म.म.-2015-7994- मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार ( नियोजन तथा सेवा शर्तों का विनियमन ) अधिनियम, 1996 की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद् ( तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग ) के संयुक्त संचालक, श्री के.सी. जैन को " अनौपचारिक रूप से प्रशिक्षित पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के प्रमाणीकरण " योजना ( आर.पी.एल.योजना ) के पायलेट प्रोजेक्ट हेतु आगामी आदेश तक निर्माण श्रमिकों के पंजीयन के लिये प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त किया जाता है .

एस. एस. दीक्षित, सचिव.

[भाग 1 5834

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 अगस्त 2015

महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल

भोपाल , दिनांक 18 अगस्त 2015

क्र. 2439-2107-2015- पचास-2 किशोर न्याय ( बालकों की देखरेख और संरक्षण ) अधिनियम , 2000 (2000 का सं. 56 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) तथा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2 ) में यथाविनिर्दिष्ट किशोर न्याय बोर्ड में कॉलम ( 3 ) में यथाविनिर्दिष्ट जिले के लिये उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने तथा कर्तव्यों का निर्वहन करने के प्रयोजनों के लिए, कॉलम ( 4 ) में यथाविनिर्दिष्ट न्यायिक अधिकारी को प्रधान मजिस्ट्रेट के रूप में पदांकित करता है , अर्थात्: -

अनुसूची

जिलों के नाम

प्रधान मजिस्ट्रेट के नाम एवं पदनाम क्र.

किशोर न्याय बोर्ड और उसका मुख्यालय

(4)

(3)

(2)

(1)

नीमच

नीमच

1

श्रीमती मोना शुक्ला पाण्डेय, JMFC

सागर

श्रीमती पल्लवी द्विवेदी , JMFC 2

सागर

No. 2439-2107-2015 - L- 2-In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) and (2) of Section 4 of the Juvenile Justice ( Care & Protection of Children) Act , 2000 (No. 56 of 2000 ) , the State Government hereby designates Judicial Officers as specified in column No. (4) as the Principal Magistrate in the following Juvenile Justice Boards as specified in the column (2 ) of the Schedule below for the Districts as specified in column (3 ) thereof for the purpose of exercising of the powers and discharging the duties conferred on such Boards under the said Act , namely:-

SCHEDULE

Name of

S. No.

Name of the Principal Magistrate and Designation Name of the Juvenile Justice Board & its Head Quarter

(4)

the Districts (3)

(2)

(1)

Neemuch

Smt. Mona Shukla Pandey , JMFC 1

Neemuch

Smt . Pallavi Dwivedi , JMFC 2

Sagar

Sagar

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रजनी उइके , अपर सचिव.

5835

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 अगस्त 2015

भाग 1 ]

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय , कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

पन्ना, दिनांक 28 जुलाई 2015

प्र. क्र. 181 - अ-82- वर्ष 2014-15 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30, सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा ( 11 एवं 12 ) की उपधारा (3 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम

तहसील

जिला

धारा 11 की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)

(6)

(5)

(3)

(4)

(2)

(1)

पन्ना

पवई

हथकुरी

कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, पवई.

हथकुरी तालाब योजना अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य हेतु.

निजी भूमि रकबा 7.94 है . एवं शासकीय भूमि रकबा 1.05 है . कुल रकबा 8.99 है.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, पवई के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 180 - अ- 82 - वर्ष 2014-15 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30, सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा ( 11 एवं 12 ) की उपधारा (3 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

तहसील

जिला

धारा 11 की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)

(6) (3)

(4)

(2)

(1)

पवई

पन्ना

रेंहुटा

(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पवई.

हथकुरी तालाब योजना अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

निजी भूमि रकबा 1.405 है . एवं शासकीय भूमि रकबा 0.000 है. कुल रकबा 1.405 है.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, पवई के कार्यालय में देखा जा सकता है.

[ भाग 1 5836

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 अगस्त 2015

प्र. क्र. 182 - अ-82 - वर्ष 2014-15 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 (क्रमांक 30, सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा ( 11 एवं 12 ) की उपधारा (3 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन भूमि का वर्णन

का वर्णन नगर/ग्राम

तहसील

जिला

धारा 11 की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)

(6)

(5)

(3)

(4)

(2)

(1)

डोहली

पन्ना रैपुरा

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पवई.

पटपरा नाला तालाब योजना अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य हेतु .

निजी भूमि रकबा 26.53 है . एवं शासकीय भूमि रकबा 48.01 है . कुल रकबा 74.54 है.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , पवई के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शिव नारायण सिंह चौहान, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 6 अगस्त 2015

क्र.. 1760 - भू- अर्जन. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है, चूंकि नहर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है, और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन ग्राम

तहसील

जिला

धारा 12 ( 1 ) की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टे. में)

(6)

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

1.20

हर्दी

रीवा

हुजूर

कार्यपालन यंत्री, अपर पुरवा नहर संभाग रीवा (म. प्र. ) .

बाणसागर परियोजना की चचाई वितरक नहर के अन्तर्गत चौरा सब माइनर में आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक , भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उप सचिव , राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .

5837

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 अगस्त 2015

भाग 1 ]

क्र. 1762 - भू- अर्जन.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है, चूंकि नहर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है, और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का वर्णन ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टे. में)

(4) (2)

(3)

(1)

0.650

बम्हौरी चौथ

रीवा

हुजूर

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 12 ( 1 ) की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, अपर पुरवा नहर संभाग रीवा (म. प्र. ) .

बाणसागर परियोजना की चचाई वितरक नहर के अन्तर्गत चौरा सब माइनर में आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उप सचिव , राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 1764- भू-अर्जन. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है, चूंकि नहर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है , और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का वर्णन

ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टे. में)

(4)

(3)

(2)

(1)

1.95

रहट

रीवा

हुजूर

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 ( 1 ) की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, अपर पुरवा नहर संभाग रीवा (म. प्र.) .

बाणसागर परियोजना की चचाई वितरक नहर के अन्तर्गत चौरा सब माइनर में आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उप सचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 अगस्त 2015

5838

क्र. 1766 - भू-अर्जन.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है, चूंकि नहर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है, और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का वर्णन

ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टे. में )

(4)

(3)

(2)

(1)

0.500

चौरा

रीवा

हुजूर

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 12 ( 1 ) की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री , अपर पुरवा नहर संभाग रीवा ( म. प्र. ) .

बाणसागर परियोजना की चचाई वितरक नहर के अन्तर्गत चौरा सब माइनर में आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव , राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 1768 - भू-अर्जन.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है , चूंकि नहर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है, और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का वर्णन ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टे. में )

(4) (2)

(3)

(1)

0.300 रीवा सेमरिया हिनौता वृत्त

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 ( 1 ) की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, अपर पुरवा नहर संभाग रीवा (म. प्र.) .

बाणसागर परियोजना की चचाई वितरक नहर के अन्तर्गत मोहरवा सब माइनर नं. 1 में आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक , भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

5839

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 अगस्त 2015

भाग 1 ]

क्र. 1770 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है, चूंकि नहर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है , और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का वर्णन ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टे. में)

(4)

(3)

(2)

(1)

0.250 रीवा सेमरिया हिनौता पैपखार

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 12 ( 1 ) की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, अपर पुरवा नहर संभाग रीवा ( म. प्र. ) .

बाणसागर परियोजना की चचाई वितरक नहर के अन्तर्गत मोहरवा सब माइनर नं. 1 में आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन .

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव , राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 1772 - भू- अर्जन. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है, चूंकि नहर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है, और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का वर्णन

ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टे. में )

(4)

(3)

(2)

(1)

4.000 सेमरिया

रीवा

मोहरवा पवाई

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 ( 1 ) की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, अपर पुरवा नहर संभाग रीवा (म. प्र. ) .

बाणसागर परियोजना की चचाई वितरक नहर के अन्तर्गत मोहरवा सब माइनर नं. 1 व मोहरवा सब माइनर नं. 2 में आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 अगस्त 2015

5840

क्र. 1774- भू-अर्जन.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है, चूंकि नहर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है , और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है: -

भूमि का वर्णन

तहसील

ग्राम

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टे. में )

(4) (2)

(1)

(3)

1.750 रीवा सेमरिया कपसा मामला

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 12 ( 1 ) की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, अपर पुरवा नहर संभाग रीवा ( म. प्र. ) .

बाणसागर परियोजना की चचाई वितरक नहर के अन्तर्गत कपसा टेल माइनर में आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव , राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 1776 - भू-अर्जन.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है, चूंकि नहर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है, और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का वर्णन ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टे. में)

(4)

(3)

(2)

(1)

0.900 रीवा सेमरिया वीरखाम वृत्त

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 ( 1 ) की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, अपर पुरवा नहर संभाग रीवा ( म. प्र. ) .

बाणसागर परियोजना की चचाई वितरक नहर के अन्तर्गत कपसा टेल माइनर में आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन .

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव , राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

5841

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 अगस्त 2015

भाग 1 ]

क्र. 1778 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है, चूंकि नहर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है , और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है: -

भूमि का वर्णन

ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टे. में )

(4) (2)

(3)

(1)

1.700 रीवा सेमरिया खड्डा कोठार

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 12 ( 1 ) की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, अपर पुरवा नहर संभाग रीवा ( म. प्र. ) .

बाणसागर परियोजना की चचाई वितरक नहर के अन्तर्गत खड्डा सब माइनर में आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .

क्र. 1780- भू- अर्जन. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है, चूंकि नहर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है, और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

तहसील

भूमि का वर्णन ग्राम

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टे. में ) (2)

(3)

(4) (1)

0.200 सेमरिया कंजी

रीवा

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 ( 1 ) की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, अपर पुरवा नहर संभाग रीवा ( म. प्र. ) .

बाणसागर परियोजना की चचाई वितरक नहर के अन्तर्गत खड्डा सब माइनर में आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 अगस्त 2015

5842

क्र. 1782 - भू-अर्जन.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है, चूंकि नहर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है , और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है: -

भूमि का वर्णन

ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टे. में)

(4) (2)

(3)

(1)

1.930

खमरिया

रीवा

हुजूर

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 12 ( 1 ) की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री , अपर पुरवा नहर संभाग रीवा ( म. प्र.) .

बाणसागर परियोजना की चचाई वितरक नहर के अन्तर्गत खमरिया टेल माइनर में आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 1784- भू-अर्जन.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची कें खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है , चूंकि नहर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है , और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है: -

भूमि का वर्णन ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टे. में)

(3)

(4) (2)

(1)

0.150

मटीमा

रीवा सेमरिया

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 ( 1 ) की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, अपर पुरवा नहर संभाग रीवा (म. प्र. ) .

बाणसागर परियोजना की चचाई वितरक नहर के अन्तर्गत बरौं टेल माइनर में आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

5843

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 अगस्त 2015

भाग 1 ]

क्र. 1786- भू-अर्जन.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है, चूंकि नहर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है, और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का वर्णन ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टे. में) (2)

(4)

(3)

(1)

1.100 रीवा सेमरिया चचाई कोठार

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 12 ( 1 ) की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री , अपर पुरवा नहर संभाग रीवा ( म. प्र.) .

बाणसागर परियोजना की चचाई वितरक नहर के अन्तर्गत चचाई टेल माइनर में आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव , राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .

क्र. 88 - भू- अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है, चूंकि नहर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है , और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टे. में )

(4)

(3)

(2)

(1)

1.000 रीवा

हुजूर बहूरी बांध

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 ( 1 ) की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, अपर पुरवा नहर संभाग रीवा (म. प्र. ) .

बाणसागर परियोजना की चचाई वितरक नहर के अन्तर्गत खामरिया टेल माइनर में आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव , राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 अगस्त 2015

5844

क्र. 1790- भू-अर्जन.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है , चूंकि नहर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है , और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन ग्राम

जिला तहसील

धारा 12 ( 1 ) की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टे. में)

(6)

(5)

(4)

(2)

(3)

(1)

1.200

रीवा सेमरिया बरौं कोठार

कार्यपालन यंत्री, अपर पुरवा नहर संभाग रीवा ( म. प्र. ) .

बाणसागर परियोजना की चचाई वितरक नहर के अन्तर्गत बरौं टेल माइनर में आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. एल. साकेत, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग सीहोर, दिनांक 10 अगस्त 2015

प्रारंभिक अधिसूचना

प्र. क्र. 01 - अ- 82-2013-2014.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक ( 1 ) में घोघरा मध्यम परियोजना , तहसील नसरुल्लागंज, जिला सीहोर की नहरों के लिये आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची ( 2 ) में उल्लेखित है. सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची ( 2 ) की भूमि की अनुसूची ( 1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है:-

अनुसूची ( 1 )

ग्राम-बॉई, तहसील- नसरुल्लागंज

विवरण

स. क्र.

असिंचित

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा ( हेक्टेयर ) सिंचित कुल

(5)

(4)

(3)

(2)

(1) 1 निजी भूमि बगवाड़ा वितरिका की बॉई बोडी उपनहर निर्माण हेतु

1.948 0.000 1.948 योग 1.948 0.000 1.948 5845

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 अगस्त 2015

भाग 1 ]

अनुसूची (2 )

बगबाड़ा वितरिका की बाई बोड़ी उपनहर

स. क्र.

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा

असिंचित

सिंचित

भूमि का कुल रकबा

सिंचित

असिंचित

खसरा क्रमांक कृषक का नाम व पिता/ पति का नाम

(3)

(2)

(1)

8/1,9 1 दिनेन्द्र हिस्सा, 5.86 नरेन्द्र हिस्सा, 7.94 सुरेन्द्र हिस्सा, 7.53 पिता

बंशीधर जाति ब्राम्हण.

6 2 शिवनारायण आ. रामेश्वर प्रसाद जाति ब्राम्हण.

17 3 रमेशचन्द्र महेशचन्द्र आ. मुरलीधर हिस्सा 1/2.

29 दिनेन्द्र, सुरेन्द्र, नरेन्द्र पिता बंशीधर

हिस्ता 1/2.

4

11,12,13,2

8/1/3 दिनेन्द्र, सुरेन्द्र, नरेन्द्र आ. पिता बंशीधर हिस्सा 1/2 व.

रमेशचन्द्र, महेशचन्द्र आ. मुरलीधर

हिस्सा 1/2 जाति ब्राम्हण.

38 , 43/3 मनोहरलाल आ. रामगोपाल जाति ब्राम्हण 5

6

38 , 43/4 शैलेन्द्र कुमार आ. वल्लभदास जाति ब्राम्हण

44/1/1 7 केशवराज सिंह पुत्र जयराजसिंह जाति "राजपूत.

44/1/2 8 दीपकराज पुत्र अजयराज जाति राजपूत

44/2/1

योग ...

(7)

कुल (9) (5)

कुल (6)

(8)

(4)

0.000

0.000 0.467

0.467.

8.516

8.516

0.180

0.000

0.180

0.000 6.349

6.349

0.300

0.300

0.000 6.143

0.000

6.143

0

0.205

0.205

3.767

3.767

0

0.000 0.154 20.523 0.154

0.000

20.523

0.000 0.134

0.134

0.000 5.666

5.666

0.125

0.000

0.125

0.000

1.793

1.793

0.000 0.189 0.000 4.480 0.189

4.480

0.000 0.145

0.145

0.000 2.772

2.772

0.000 0.049 0.000

0.049

1.942

1.942

0.000

1.948

1.948

0.000 61.951

61.951

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) व कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन विभाग, सीहोर के कार्यालय में किया जा सकता है .

(3 ) कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक.

(4) चूंकि सिंचाई परियोजना की नहर निर्माण हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है , जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से, समुचित सरकार की वेबसाइट www.sehore.nic.in पर भीअपलोड किया गया है.

(5 )

प्रारंभिक अधिसूचना

प्र. क्र. 2 - अ - 82-2014-2015.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक ( 1 ) में छीपानेर उद्वहन सिंचाई योजना , तहसील नसरुल्लागंज, जिला सीहोर की नहर निर्माण के लिये आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 अगस्त 2015

5846

सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची ( 2 ) में उल्लेखित है. सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची ( 2 ) की भूमि की अनुसूची ( 1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है:-

अनुसूची ( 1 )

ग्राम- बगवाडा, तहसील- नसरुल्लागंज

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा ( हेक्टेयर ) विवरण

स. क्र.

असिंचित

(4)

कुल (5)

सिंचित (3)

(2)

(1)

0.108

0.108

1 निजी भूमि छीपानेर उद्वहन सिंचाई योजना ( आर.बी.सी. नहर ) .

0.108

योग .. 0.108

अनुसूची (2 )

छीपानेर उद्वहन सिंचाई योजना ( आर.बी.सी. नहर) .

खसरा

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा स. क्र.

भूमि का कुल रकबा

असिंचित

सिंचित

असिंचित

सिंचित

कुल

क्रमांक

कृषक का नाम व पिता/ पति का नाम

कुल

(9)

(8)

(5) (6) (7)

(3) (4)

(2)

(1)

0.092

0.092

0.607

0.607

424/1/1/क/1 425/3

1 श्रीकिशन आ. हेमराज जाति सुतार ग्राम बगवाडा.

0.016

0.016

0.669

0.669

424/1/1 /ख, 425/3/1

2 गब्बर ना. बा. पुत्र श्रीकिशन पालनकर्ता माता सुशीला बाई जाति सुतार ग्राम बगवाडा.

0.108

0.108

1.276

1.276

कुल योग

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) व कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग, सीहोर के कार्यालय में किया जा सकता है.

(3 ) कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर ( भू. अर्जन ) , सीहोर की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा.

(4) चूंकि सिंचाई परियोजना की नहर निर्माण हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है , जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से , धारा 11 की उपधारा ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है.

(5) समुचित सरकार की वेबसाइट www.sehore.nic.in पर भीअपलोड किया गया है.

प्रारंभिक अधिसूचना

प्र. क्र. 4- अ- 82-2014-2015.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक ( 1 ) में घोघरा मध्यम परियोजना , तहसील नसरुल्लागंज , जिला सीहोर के बांध निर्माण के लिये आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची ( 2 ) में उल्लेखित है. सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची ( 2 ) की भूमि की अनुसूची ( 1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है:-

अनुसूची ( 1 )

ग्राम- पिपलानी , तहसील- नसरुल्लागंज

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा ( हेक्टेयर ) विवरण

स. क्र.

असिंचित

सिंचित

कुल

(4)

(2)

(1)

1

निजी भूमि पिपलानी बांध डूब क्षेत्र.

(3) (5) 8.182 3.576 11.758 योग .. 8.182 3.576 11.758 5847

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 अगस्त 2015

भाग 1 ]

अनुसूची ( 2)

घोघरा मध्यम परियोजना ग्राम पिपलानी डूब क्षेत्र

स. क्र.

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा भूमि का कुल रकबा

असिंचित

सिंचित

सिंचित असिंचित

खसरा क्रमांक कृषक का नाम व पिता/ पति का नाम

(3)

(2)

(1)

427 .1 सुभाष सिंह आ. रामलाल जाति राजपूत.

428/1/3/4 2 इन्दरसिंह आ. खुशाल जाति राजपूत

428/1/3/5 3 अमरसिंह आ. खुशाल जाति राजपूत

428/1/2 4 विक्रमसिंह आ. हेमराजं जाति खाती

428/4/2 चिन्ताराम आ. गंगाराम जाति गवली

5

428/4/1 आशाराम आ. गंगाराम जाति गवली

6

428/3

योग .

451/2 7 नर्बदा प्रसाद, रामचन्दर रामविलास आ. रंगलाल , बसंतीबाई बेवा रंगलाल जाति बलाई.

428/1/3/3 8 रेवाबाई बेवा रामप्रसाद भागीरथ , रामसिंह , बदामी लाल, सूरजसिंह, फुलकुँवर बाई, कृष्णबाई , लीलाबाई आ. रामप्रसाद जाति खाती.

कुल योग

कुल (9)

(7) (8)

(5)

कुल (6)

(4)

1.635

1.635

1.635

1.635

1.739

1.739

1.739

1.739

1.739 1.739 1.739

1.739

1.439

1.439 1.739

1.739

0.870 0.870

0.870

0.870

0.869

0.869 0.869

0.869

0.300

0.300

1.739

1.739

0.300

0.869

1.169 1.739 2.608

0.869

0.967

0.967

0.967 0.967

2.200

2.200

5.217

5.217

11.758

3.576

8.182

16.514

11.199 5.315

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) व कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग , सीहोर के कार्यालय में किया जा सकता है.

(3 ) कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर ( भू. अर्जन ) , सीहोर की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा.

(4) चूंकि सिंचाई परियोजना की बांध निर्माण हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से, धारा 11 की उपधारा ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है.

समुचित सरकार की वेबसाइट www.sehore.nic.in पर भी अपलोड किया गया है.

(5)

प्रारंभिक अधिसूचना

प्र. क्र. 7- अ - 82-2014-2015.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक ( 1 ) में घोघरा मध्यम परियोजना, तहसील नसरुल्लागंज , जिला सीहोर के बांध निर्माण के लिये आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची ( 2 ) में उल्लेखित है. सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 अगस्त 2015

5848

पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची ( 2 ) की भूमि की अनुसूची ( 1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है:-

अनुसूची ( 1 )

ग्राम- ईटावाखुर्द, तहसील- नसरुल्लागंज

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा ( हेक्टेयर ) विवरण

स. क्र.

सिंचित

कुल (5)

(3)

असिंचित (4)

(2)

(1)

7.129

2.720

1

निजी भूमि ईटावाखुर्द बांध डूब क्षेत्र.

7.129

4.409 4.409

2.720

योग ..

अनुसूची ( 2 )

घोघरा मध्यम परियोजना ग्राम ईटावाखुर्द डूब क्षेत्र

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा

भूमि का कुल रकबा

स. क्र.

कृषक का नाम व पिता/

खसरा क्रमांक

पति का नाम

कुल (9)

सिंचित (7)

असिंचित (8)

कुल (6)

असिंचित (5)

सिंचित (4)

(3)

(2)

(1)

0.200

0.200

0.714 0.714

72, 73/2/2

1

0.150 0.150

0.150

0.150

गवली. कंचन सिंह आ. भागवत सिंह जाति

72, 73/2/5

0.350

0.350

0.350 0.350

74/2/2

0.700

0.700

1.214

1.214

योग ..

0.600

0.600

1.164

1.164

0.050

0.050

0.050 0.050

72,73/2/3 74/2/3

2 अनूप सिंह आ. भगवत सिंह जाति गवली.

0.650

0.650

1.214 1.214

योग

0.700

0.700

1.214

1.214

72, 73/2/4

3 अतुल सिंह आ. भगवान सिंह जाति गवली.

0.160

0.160

0.160

0.160

72, 73/2/6

4 राजेश आ. भगवत सिंह जाति गवली

0.150

0.150

0.360

72, 73/2/1

0.568

0.568

0.568

74/2/1

0.126

0.126

0.126

310/275/1/2/1

1.004

1.004

1.214

0.360 0.568 0.126 1.214

योग ..

0.606

0.606

4.333

4.333

75, 76/3

5 किशोर, गोविंद, रामदीन, रामनारायण, प्रेमनारायण आ. देवा, अतरबाई, कैलाश बाई, क्षमाबाई , मनाबाई, सुधाबाई पुत्रियाँ देवा, लक्ष्मीबाई बेवा देवा जाति गवली .

0.150

0.150

4.333

4.333

77/2/1

6 बद्री आ. मोती जाति गवली

0.032

0.032

0.032

0.032

310/275/1/2/2

0.182

0.182

0.465

0.465

योग .

0.324

0.324

0.324

310/275/1/1

7 बलराम आ. गन्या जाति गवली

0.243

0.324 0.243

0.243 0.243

310/275/2

2.720

2.720

5.330

0.330

5.000

272/2/1 , 273 ,

8 भगवत सिंह आ. बद्री प्रसाद जाति गोली.

274 , 354/272/2/1

2.963

2.720 0.243

5.573

0.573

5.000

योग .

7.129

4.409

2.720

15.551

10.551

5.000

कुल योग 5849

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 अगस्त 2015

भाग 1 ]

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) व कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग , सीहोर के कार्यालय में किया जा सकता है.

(3) कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर ( भू. अर्जन ) , सीहोर की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/ कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा.

(4) चूंकि सिंचाई परियोजना की बांध निर्माण हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्तिका विस्थापन नहीं होने से, धारा 11 की उपधारा ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है.

(5) समुचित सरकार की वेबसाइट www.sehore.nic.in पर भी अपलोड किया गया है .

प्रारंभिक अधिसूचना

प्र. क्र. 6 - अ- 82-2014-2015.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक ( 1 ) में घोघरा मध्यम परियोजना, तहसील नसरुल्लागंज , जिला सीहोर के बांध निर्माण के लिये आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, सर्वे क्रमांकुवार विवरण अनुसूची ( 2 ) में उल्लेखित है. सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि- अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची ( 2 ) की भूमि की अनुसूची ( 1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है:-

अनुसूची ( 1 )

ग्राम-घुटवानी, तहसील- नसरुल्लागंज

विवरण

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा ( हेक्टेयर) स. क्र.

सिंचित असिंचित

(3) कुल (5)

(4)

(2)

(1)

2.050

0.397

1.653

11 निजी भूमि घुटवानी बांध डूब क्षेत्र.

2.050

0.397

योग .. 1.653

अनुसूची (2 )

घोघरा मध्यम परियोजना ग्राम घुटवानी डूब क्षेत्र

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा स. क्र.

भूमि का कुल रकबा

कृषक का नाम व पिता/

सिंचित असिंचित

सिंचित असिंचित

कुल

खसरा क्रमांक

पति का नाम

कुल

(9)

(7)

(5)

(8)

(6)

(4)

(3)

(1)

0.397 0.397

1.457

1.457

248/1/1/2/2क/1

(2) 1 मुकेश आ. कचरूलाल जाति चमार नि. ग्राम भूस्वामी.

0.405

0.405

0.405

248/1/2/4/2 0.405

2 रामबगस आ. हजारी जाति बलाई नि. ग्राम भूस्वामी.

0.809

0.659

0.659

0.809

248/1/2/4/1

3 रामनिवास आ. रामबगस जाति बलाई नि. ग्राम भूस्वामी.

0.589

0.809 0.589

0.809

248/1/2/4/3

4 नि. ग्राम भूस्वामी. गुरूप्रसाद ना. बा. आ. रामबगस संरक्षक माता राधाबाई जाति बलाई

योग 2.023 1.457 3.480 1.653 0.397 2.050 (2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) व कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन विभाग , सीहोर के कार्यालय में किया जा सकता है .

(3 ) कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर ( भू. अर्जन ) , सीहोर की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा.

(4) चूंकि सिंचाई परियोजना की बांध निर्माण हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से, धारा 11 की उपधारा ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है .

( 5 ) समुचित सरकार की वेबसाइट www.sehore.nic.in पर भीअपलोड किया गया है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

सुदाम खाड़े , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

5850

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 अगस्त 2015

कार्यालय , कलेक्टर , जिला मन्दसौर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

मन्दसौर, दिनांक 13 जुलाई 2015

क्र. 529 - री - 1 - भू- अर्जन- 2015- प्र. क्र. 2- अ-82-2013-14.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची ( 1 ) के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निजी भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन की आवश्यकता है:-

अनुसूची ( 1 )

( क) जिला- मंदसौर (1 ) भूमि का वर्णन

(ख) तहसील- सुवासरा

(ग ) ग्राम- बसई /बांगली

(घ) लगभग क्षेत्रफल- ग्राम बसई रकबा 1.000 हे. सिंचित

ग्राम बांगली रकबा 1.150 हे. सिंचित

अनुसूची ( 2 )

ग्राम-बसई

खसरा नं.

क्र.

प्रभावित कृषक का नाम

(3)

(2)

(1)

600 01 राधेश्याम, गोपाल, श्यामलाल पिता अमरलाल, संपतबाई पति अमरलाल ब्राह्ण निवासी खडधामनिया.

181/1 02 नाजूबाई बेवा रामलाल, बबूल, मानाबाई पिता रामलाल रेबारी निवासी आसपुरा.

182/2 03 गोविन्द पिता भगवान

ग्राम-बांगली

खसरा नं.

क्र.

प्रभावित कृषक का नाम

(3)

(2)

(1)

36/2 01 माधोसिंह पिता भुवानसिंह गुर्जर निवासी बांगली

36/1 02 मानसिंह पिता धूलसिंह गुर्जर निवासी बांगली

प्रस्तावित भूमि

सिंचित

कुल भूमि का रकबा

कुल

(6)

(5)

(4)

0.450

0.450 0.820

0.700

0.350

0.350

0.200 1.000

0.200 1.000

0.850 कुल योग

प्रस्तावित भूमि

कुल भूमि

सिंचित

का रकबा

कुल (6) (4)

(5)

0.500

0.500

0.600

0.650

0.650 1.150

0.650 1.150

कुल योग ..

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- आसपुरा तालाब योजना के डूब क्षेत्र हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, उपखण्ड सीतामउ के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. 528 - री - 1- भू-अर्जन- 2015- प्र. क्र. 1-अ-82-2014-15.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची ( 1 ) के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.

5851

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 अगस्त 2015

भाग 1 ]

अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निजी भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन की आवश्यकता है: -

अनुसूची ( 1 )

-( क) जिला-मंदसौर (1 ) भूमि का वर्णन

(ख) तहसील- सीतामऊ

ग्राम- चिकली/करणपुरा (ग )

(घ) लगभग क्षेत्रफल- ग्राम चिकली रकबा 5.88 हे. सिंचित

ग्राम करणपुरा रकबा 0.21 हे. सिंचित

अनुसूची (2 )

ग्राम-चिकली

खसरा नं.

क्र.

प्रभावित कृषक का नाम

(3)

(2)

(1)

179 पै.

01 रामकुंवर पति बिहारीसिंह राजपूत

197 02 मानसिंह पिता सरदारसिंह राजपूत

201 03 नाहरसिंह पिता उदयसिंह राजपूत

206/1 04 रघुवीरसिंह पिता लक्ष्मणसिंह राजपूत

206/2 05 मनोहरसिंह पिता लक्ष्मणसिंह राजपूत

206/3मीन -1

06 भंवरसिंह पिता लक्ष्मणसिंह राजपूत

288/3 07 शांतिबाई पति रामनारायण बलाई

246 08 गट्टू पिता माधू भील

257 09 रुघनाथसिंह पिता देवीसिंह राजपूत

10 मंदिर श्री रामचन्द्रजी प्रबंधक कलेक्टर म. प्र. शासन 274, 311

288/1 11 भगतराम पिता धूरा बलाई

288/2 12 बद्रीलाल पिता धूरा बलाई

289/1 13 ललिताबाई पिता बाबूलाल भील

289/2 14 शंभूलाल पिता भुवान भील

289/3 15 भारतलाल पिता भुवान भील

290/1 भंवरलाल पिता भेरूलाल भील

16

290/2 17 रामलाल पिता भेरूलाल

224/1 18 लालसिंह पिता देवीसिंह राजपूत

594/327 19 बिहारीसिंह पिता सरदारसिंह राजपूत

324/2 20 सामंतसिंह पिता देवीसिंह राजपूत

21 मांगूसिंह पिता सज्जनसिंह, ईश्वरसिंह बा. भगवानसिंह , 351 सामंतसिंह, कमलेश ना. बा. पिता मदनसिंह सरपरस्त माता प्रेमकुंवर बेवा मदनसिंह, पेपकुंवर बेवा हिन्दुसिंह राजपूत.

22

235/2मीन -2

बसंतीबाई बेवा नंदा, मदन, भंवरबाई पिता नंदा

337 23 प्रतापसिंह पिता गोर्धनसिंह राजपूत

340 24 रामेश्वर पिता कुशाल भील

343 25 गोपालकुंवर पति मानसिंह राजपूत

344 सरूप पिता नंदा बलाई

26

382 27 प्रभुबाई पिता भेरू भील

321मीन-1

28 भंवरसिंह पिता बगदुसिंह

180 लक्ष्मणसिंह पिता सरदारसिंह

29

299 पैकी

30 रामसिंह पिता नाहरसिंह

227 31 सेवा खातेदार

प्रस्तावित भूमि

कुल भूमि

कुल का रकबा

(6) सिंचित (5) .

(4)

0.42 0.42

0.42

0.16 0.16

0.16

0.81 0.81

0.88

0.06 0.06

0.12

0.20 0.20

0.40

0.20 0.20

0.43

0.32 0.32

0.32

0.39 0.44

0.39

0.46

0.46

0.46

0.24,16 0.24, 016

0.24, 016

0.11

0.11

0.11

0.21

0.21

0.21

0.07

0.07

0.07

0.07 0.07

0.07

0.06 0.06

0.06

0.09

0.09

0.09

0.09 0.09

0.09

0.12 0.12

0.12

0.09

0.09

0.09

0.13

0.13

0.13

0.10

0.10

0.20

0.19

0.19

0.19

0.30 0.60

0.30

0.15

0.15 0.15

0.05

0.05

0.05

0.05 0.05

0.05

0.17

0.17

0.17

0.10

0.10

0.10

0.30

0.30

0.91

400 मीटर 1.24

पाईप लाईन

0.01

3.54

0.01 5.88

5.88

कुल योग .

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 अगस्त 2015

5852

ग्राम-करणपुरा

खसरा नं.

क्र.

प्रभावित कृषक का नाम

(3)

(2)

(1)

01

24 पैकी

कमलेश पिता अमृतराम कुल्मी निवासी चिकला

25/1 02 कमलेश पिता अमृतराम कुल्मी निवासी चिकला

25/2 03 श्यामलाल पिता अमृतराम कुल्मी

94/1 04 मानसिंह पिता मनोहरसिंह

94/2 05 दीपकुंवर बेवा मनोहरसिंह

95 06 ईश्वरसिंह पिता मनोहरसिंह राजपूत

46मीन-1

07 शिवसिंह पिता प्रतापसिंह राजपूत नि. करणपुरा

47 08 कमलसिंह पिता भेरूसिंह राजपूत नि. करणपुरा

91 09 बेबीकुंवर पति ईश्वरसिंह

93 10 रतनकुंवर पति मनोहरसिंह

115मीन

11 भेरूलाल पिता देवा कुमावत

प्रस्तावित भूमि

सिंचित

कुल भूमि का रकबा

कुल (6)

(5)

(4)

0.08

0.08

0.35

0.01

0.01

0.09

0.02

0.02

1.15

0.02

0.02

0.45.

0.02

0.02

0.46

0.02 0.45

0.02

0.91 कुंआ कच्चा एक

कुंआ कच्चा एक

पाईप लाईन 0.00

पाईप लाईन

230मीटर

एवं कुंआ

230 मीटर एवं कुंआ

कच्चा एक

कच्चा एक

पाईप लाईन 0.00 पाईप लाईन

250मीटर

250मीटर

0.00

कुंआ कच्चा एक

कुंआ कच्चा एक

0.04

0.04

0.36

0.21

0.21

कुल योग

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- फतेहपुर चिकली तालाब योजना हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी , उपखण्ड सीतामउ के न्यायालय में किया जा सकता है.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला अशोकनगर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग अशोकनगर, दिनांक 24 जुलाई 2015

प्र. क्र. 01 - अ-82-14-15 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-अशोकनगर

(ख ) तहसील- मुंगावली

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, स्वतंत्र कुमार सिंह कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

(ग) ग्राम- मर्दनखेड़ी

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.803 हेक्टेयर.

सर्वे

नम्बर

रकबा (हे. में. )

(2)

(1)

0.180

106/7

0.186

106/6

0.166

106/5

0.052

105/3

0.219

105/13

. 0.803

योग

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- मर्दनखेड़ी- धोजरी मार्ग के किलो मीटर 3/2 में बेतवा नदी पर उच्चस्तरीय सेतु निर्माण के लिए मर्दनखेड़ी की भूमि अर्जन.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग , सेतु निर्माण संभाग ग्वालियर एवं भू-अर्जन अधिकारी , अशोकनगर के कार्यालय में किया जासकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. बी. प्रजापति, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

5853

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 अगस्त 2015

भाग 1 ]

कार्यालय, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग रीवा , दिनांक 6 अगस्त 2015

पत्र क्र. 1792 - प्रका. - भू-अर्जन- 2014-2014-15.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील- हुजूर

(ग) नगर/ग्राम- रहट

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.128 हेक्टेयर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा (हेक्टर में )

(2)

(1)

0.010

713

0.038

714

0.068

748

749

0.012 योग .. 0.128

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अंतर्गत रहट माइनर के अंतर्गत रहट सब - माइनर नं. 3 के निर्माण कार्य में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1794- प्रका.- भू-अर्जन 2014-15. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील- हुजूर

(ग) नगर/ ग्राम-मकरवट

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.184 हेक्टेयर .

खसरा नं.

अर्जित रकबा (हेक्टर में )

(2)

(1)

460

0.184 योग 0.184

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अंतर्गत रहट वितरक नहर के निर्माण कार्य में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू- अर्जन एवं बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. एल. साकेत, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला जबलपुर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग जबलपुर, दिनांक 13 अगस्त 2015

पत्र. क्र. 780 - भू-अर्जन 2015-16. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की सारणी के कालम ( 1 ) में वर्णित भूमि अनुसूची की, सारणी के कालम ( 2 ) में उल्लेखित भूमि के रकबे का सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः, भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 की उपधारा (4 ) के अंतर्गत एतद्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि की आवश्यकता लोक परियोजना के लिए है.

चूंकि, उर्रम जलाशय का शीर्ष कार्य का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा किसानों को सिंचाई व्यवस्था करना है . अतः इस कारण अधिनियम की धारा 2 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम 5854

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 अगस्त 2015

का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- जबलपुर

(ख) तहसील- शहपुरा

(ग) ग्राम- उर्रम

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.65 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

अर्जित रकबा (हेक्टर में)

(2)

(1)

0.48

385/1

0.87

385/3

363

0.30 योग . 1.65

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- उर्रम जलाशय का शीर्ष कार्य हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , पाटन , जिला जबलपुर में देखा जा सकता है.

पत्र. क्र. 781 - भू-अर्जन 2015-16 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की सारणी के कालम ( 1 ) में वर्णित भूमि अनुसूची की, सारणी के कालम ( 2 ) में उल्लेखित भूमि के रकबे का सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः, भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 की उपधारा ( 4 ) के अंतर्गत एतद्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि की आवश्यकता लोक परियोजना के लिए है.

चूंकि, उर्रम जलाशय का नहर कार्य का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा किसानों को सिंचाई व्यवस्था करना है. अतः इस कारण अधिनियम की धारा 2 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम' का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- जबलपुर

(ख ) तहसील- शहपुरा

(ग) ग्राम- उर्रम

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.08 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

अर्जित रकबा (हेक्टर में)

(2) 0.08

(1) 213

योग 0.08

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- उर्रम जलाशय का शीर्ष कार्य हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व ) , पाटन जिला जबलपुर में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शिव नारायण रूपला, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग छिन्दवाड़ा, दिनांक 14 अगस्त 2015

क्र. 6407 - भू- अर्जन- 2015.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 ( 1 ) के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.

2. चूंकि, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग , मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. एफ-16-01-2013- सात- ए, भोपाल, दिनांक 20 मार्च 2013 के अन्तर्गत आवेदक कंपनी के पक्ष में भू-अर्जन किये जाने की अनुमति प्राप्त है. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(3) उपधारा ( 2 ) के अधीन किये गये आक्षेपों का समुचित सरकार द्वारा विनिश्चय किया गया है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- छिन्दवाड़ा

(ख) तहसील- सौंसर

(ग) नगर/ग्राम- ग्राम गोंडीबाडोना, ब.न. - 101 , प.ह.नं.- 55/22, रा.नि.मं. -सौंसर.

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल 111.984 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियॉ.

प्रस्तावित खसरा नम्बर

प्रस्तावित रकबा (हे. में)

(2)

(1)

02.165

02.000

0.137 42/1 42/2 43/1 5855

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 अगस्त 2015

भाग 1 ]

(2) (1)

01.416 43/4

245

02.995

02.954 246

0.938 248

0.890 250/2

0.912 250/3

01.762 250/1

0.912 250/4

02.253 251/1

01.699 251/2

0.405 251/3

0.809 252/1

01.214 252/3

0.148 253/1

01.214 252/4

02.485 252/2

0.428 253/2

01.243 252/5

0.232 254/1

0.810 254/4

0.987 254/2

0.809 254/3

0.013 292/2

0.708 254/5

0.809 254/6

0.809 254/7

0.809 257/7

0.609 254/8

0.506 254/10

0.405 254/11

01.348 255

0.809 256/1

(2)

(1)

1.214

256/2

0.690

259/1

0.809

259/2

0.943

259/3

1.821

260/2

1.619

306/2

3.853

261/1

0.920

261/2

0.841

262

0.571

263

0.547

264

0.740

265

0.544

266

0.531

267

0.518

276/4

0.118

268/1

0.405

268/3

01.214

269

270

0.506

01.214

268/2

0.510

271

1.315

272

307

3.137

01.056

273/1

276/3

01.059

0.596

292/2

0.864

293/3

02.108

294

01.544

295/1

0.737

300/5

01.544

295/2

0.737

300/1 5856

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 अगस्त 2015

(2) (1)

01.522 300/2

01.820 300/3

0.712 300/4

0.708 300/6

0.708 300/7

1.996 301/1

01.011 301/2

01.719 302/1

0.405 302/2

0.304 305/1

0.405 305/2

0.234 305/3

0.575 305/4

03.039 306/1

01.270 308/1

01.105 308/2

01.324 309/1

309/2

01.153

0.769 310/1

01.214 310/2

0.809 310/3

0.809 311/1

01.644 311/2

0.300 311/3

0.647 319/1

0.504 319/2

0.530 319/3

0.473 319/4

0.530 324/4

0.433 321

0.503 322/1

0.931 322/4

(2)

(1)

01.498

322/2

01.468

322/3

0.100

329

02.007

333

0.708

330/3

0.505

330/4

0.834

331/2

01.291

332/1

योग 111.984 हेक्टयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- विशेष आर्थिक क्षेत्र Multi-Product Special Economic Zone की स्थापना के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट http: // www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है.

(4 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, तहसील- सौंसर, जिला- छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण , प्रबंधक संचालक, मेसर्स छिन्दवाड़ा प्लस डेव्हलपर्स लिमिटेड -9 , इमामबाडा रोड, नागपुर (महाराष्ट्र) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण प्रबंधक संचालक, मेसर्स छिन्दवाड़ा प्लस डेव्हलपर्स लिमिटेड स्थानीय कार्यालय- गावंडे कॉलोनी , नागपुर रोड सौंसर , तहसील सौंसर, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, महेशचन्द्र चौधरी , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

5857

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 अगस्त 2015

भाग 1 ]

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

जबलपुर, दिनांक 4 अगस्त 2015

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. के. जोशी , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. B - 3506- दो-2-20-2013 .- श्री जे. पी. राव, तत्कालीन जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मंडला को दिनांक 20 जून 2015 का तथा दिनांक 26 जून 2015 का दो दिन का अंर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री जे. पी . राव, तत्कालीन जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मंडला को मंडला पुनः पदस्थापित किया जाता है.

क्र. A-3216- दो- 2-32-2011 .- श्री ए. के. पाण्डेय , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , पन्ना को दिनांक 29 जून से 4 जुलाई 2015 तक दोनों दिन सम्मिलित करके छः दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 5 जुलाई 2015 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

अवकाश से लौटने पर श्री ए. के. पाण्डेय , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , पन्ना को पन्ना पुनः पदस्थापित किया जाता है.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री जे. पी . राव , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

जबलपुर, दिनांक 7 अगस्त 2015

प्रमाणित किया जाता है कि श्री ए. के. पाण्डेय , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. B - 3572- दो-2-17-2012.- श्रीमती एन . व्ही . कौर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीहोर को दिनांक 20 से 22 जुलाई 2015 तक दोनों दिन सम्मिलित करके तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 18 एवं 19 जुलाई 2015 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

क्र. A- 3228- दो- 2-40-2009.- श्रीमती कुमुदबाला बरणा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , होशंगाबाद को दिनांक 6 से 9 जुलाई 2015 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए चार दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्रीमती एन. व्ही. कौर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , सीहोर को सीहोर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्रीमती कुमुदबाला बरणा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , होशंगाबाद को होशंगाबाद पुनः पदस्थापित किया जाता है .

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती एन. व्ही. कौर, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहती.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती कुमुदबाला बरणा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.

क्र. A- 3214-दो-2-4-2013.- श्री आर. के. जोशी, तत्कालीन जिला एवं सत्र न्यायाधीश , कटनी को दिनांक 19 से 26 जून 2015 तक, आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री आर. के. जोशी , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कटनी को कटनी पुनः पदस्थापित किया जाता है.

क्र. A-3230-दो-2-19-2015.- श्री ए. पी. मिश्र, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , अनूपपुर को दिनांक 21 से 24 जुलाई 2015 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 अगस्त 2015

5858

अवकाश से लौटने पर श्री ए. पी. मिश्र , प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, अनूपपुर को अनूपपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री ए. पी. मिश्र , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. A-3232- दो-2-32-2014.- श्री आर . के. सिंह प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , सिवनी को दिनांक 14 जुलाई 2015 का एक दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री आर. के. सिंह, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, सिवनी को सिवनी पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. के. सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार , व्ही. बी. सिंह , रजिस्ट्रार.

जबलपुर, दिनांक 29 जुलाई 2015

क्र. A- 3085- दो-2-32-2006 .- श्री एस . एस. रघुवंशी, रजिस्ट्रार (डी.ई. ) उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश , जबलपुर को दिनांक 20 से 24 जुलाई 2015 तक दोनों दिन सम्मिलित करके पांच दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री एस.एस. रघुवंशी, रजिस्ट्रार ( डी.ई. ) , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश , जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है .

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री एस. एस . रघुवंशी , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो रजिस्ट्रार ( डी.ई. ) के पद पर कार्यरत रहते .

जबलपुर, दिनांक 7 अगस्त 2015

क्र. B- 3570- दो- 14-29-86.- श्री किशोर पिथवे, डिप्टी रजिस्ट्रार ( न्यायिक -1 ) , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश , जबलपुर को दिनांक 29 से 31 जुलाई 2015 तक दोनों दिन सम्मिलित करके तीन दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री किशोर पिथवे , डिप्टी रजिस्ट्रार (न्यायिक-1 ) , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश , जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री किशोर पिथवे , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो डिप्टी रजिस्ट्रार ( न्यायिक -1 ) के पद पर कार्यरत रहते.

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, व्ही. बी. सिंह , रजिस्ट्रार.

जबलपुर, दिनांक 4 अगस्त 2015

क्र. 765 - गोपनीय - 2015- II - 2-33-57 ( Pt . 11 बी ) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, एतद्वारा , मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश फा. क्रमांक 1-1-2002 - इक्कीस - ब ( एक) -2105 , दिनांक 29 जुलाई, 2015 के अन्तर्गत नियुक्त मध्यप्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा के निम्न सारणी के स्तम्भ क्रमांक ( 2 ) में उल्लेखित सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी को स्तम्भ ( 4 ) उल्लेखित कुटुम्ब न्यायालय में, कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 62 वर्ष की आयु पूर्ण करने [ सारणी के स्तम्भ ( 3 ) में निर्दिष्ट दिनांक ] अथवा अन्य आदेश दिनांक तक, जो भी पहले हो, पदस्थ करता है:-

क्रमांक

सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी का नाम

(2)

(1)

न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी

(4)

सारणी

62वर्ष की आयु

पूर्ण करने की तिथि

(3)

15-4-2017

1 श्री राजकुमार पाण्डे, सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश.

2 श्री रमाकान्त दुबे , सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश .

प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय, सिवनी की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

23-5-2017

प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, बालाघाट की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

नोटः- उपरोक्त सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश को देय वेतन तथा भत्तों का निर्धारण मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय, नियम , 2002 के नियम 3 के अन्तर्गत होगा.

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, वेद प्रकाश , रजिस्ट्रार जनरल.

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 21 August 2015. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2015-08-21.34.Ordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2015-08-21.34.Ordinary.