मध्यप्रदे श शासन
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 35 ]
भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 28 अगस्त 2015- भाद्र 6 , शक 1937
विषय-सूची
1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश, ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, भाग
(3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.
भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.
भाग 3.-( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.
( 2 ) सांख्यिकीय सूचनाएं,
( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, भाग 4.-( क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक,
(3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख) ( 1 ) अध्यादेश , ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद्के अधिनियम,
(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.
भाग १
राज्य शासन के आदेश
सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल भोपाल, दिनांक 5 अगस्त 2015
क्र. ई- 5-479 - आयएएस- लीव- 5 - एक. ( 1 ) श्री प्रभांशु कमल, आयएएस. , प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, पशुपालन विभाग को दिनांक 31 अगस्त से 11 सितम्बर 2015 तक बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 29, 30 अगस्त एवं 12 , 13 सितम्बर 2015 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
(2 ) श्री प्रभांशु कमल की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री अरूण तिवारी , भाप्रसे प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.
(3) अवकाश से लौटने पर श्री प्रभांशु कमल को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन , पशुपालन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4 ) श्री प्रभांशु कमल द्वारा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पशुपालन विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री अरूण तिवारी, भाप्रसे उक्त प्रभार से मुक्त होंगे.
(5) अवकाशकाल में श्री प्रभांशु कमल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री प्रभांशु कमल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अॅन्टोनी डिसा, मुख्य सचिव.
5859
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2015.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 अगस्त 2015
5860
गृह ( सामान्य ) विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 10 अगस्त, 2015
क्र. एफ न . 31-21-2014- दो- ए( 3 ) .- गृह ( सामान्य) विभाग , मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक एफ 31-28-2004- दोए ( 3 ) , दिनांक 13 अप्रैल 2010 द्वारा गठित राज्य सैनिक बोर्ड में आंशिक संशोधन कर राज्य सैनिक बोर्ड का नवीन पुनर्गठन निम्नानुसार किया जाता है:-
1. अध्यक्ष- माननीय मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश 2. प्रथम उपाध्यक्ष- माननीय गृह मंत्री , मध्यप्रदेश 3. द्वितीय उपाध्यक्ष- मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन 4. तृतीय उपाध्यक्ष - जनरल ऑफीसर, कमांडिग- इन-चीफ, मध्य कमान, लखनऊ.
5. चतुर्थ उपाध्यक्ष- सचिव, भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय, (भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग ) .
6. विशेष आमंत्रित- 1. महानिदेशक पुनर्वास/सचिव केन्द्रीय सैनिक बोर्ड , नई दिल्ली.
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग.
2. प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन , वित्त विभाग.
7. पदेन सदस्य- 1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , गृह विभाग.
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग .
3. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , आवास एवं पर्यावरण विभाग.
4. जी ओ सी, मध्य भारत एरिया, जबलपुर.
5. जी ओ सी , इलाहाबाद सब एरिया, इलाहाबाद.
(वर्तमान में पूर्व उ. प्र. एवं म. प्र. सब एरिया) .
6. पुनर्वास निदेशक , मध्य क्षेत्र, लखनऊ.
7. जी ओ सी, भोपाल सब एरिया, भोपाल.
8. अशासकीय सदस्य ( अ ) भूतपूर्व सैन्य अधिकारी
1. ब्रिगेडियर जोर्ज मथाई, वी. एस. एम. (से. नि. ) 52, अलबर्ट एक्का बिहार, शाहपुरा , भोपाल-462 016.
2. ब्रिगेडियर आर एन. विनायक (से. नि. ) ए-249 , न्यू मिनाल रेसिडेन्सी, जे. के. रोड, भोपाल -16.
3. कमाण्डर आर. एस. राठौर (से. नि. ) 174, ए- सेक्टर, इन्द्रपुरी , भोपाल-462 021 .
4. सूबेदार मेजर प्रदीप कुमार राय (से. नि. ) 500 , देवलोक कालोनी, सी. टी. ओ. , बैरागढ़ , भोपाल-462 030.
(ब ) सामाजिक कार्यकर्ता/ प्रतिष्ठित उद्योगपति
1. श्री दीपक शर्मा, निशात कालोनी , 74बंगला, भोपाल.
2. श्री दिनेश जैन, गुप्ता पब्लिकेशन, एम. पी. नगर, भोपाल.
9. पदेन सदस्य सचिव- संचालक , सैनिक कल्याण , मध्यप्रदेश.
टीप- कंडिका 8 ( अ ) एवं ( ब ) के सदस्यों का कार्यकाल की अवधि मनोनीत दिनांक से तीन वर्ष की होगी.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, लक्ष्मीकान्त द्विवेदी, उपसचिव.
भोपाल , दिनांक 17 अगस्त 2015
क्र. एफ 1 (ए) 399-1988- ब- 2-दो. राज्य शासन, श्री सी. व्ही. मुनिराजू, भा.पु.से. , अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक ( एन्टी नक्सलाईट ऑपरेशन ) , पुलिस मुख्यालय , भोपल को दिनांक 17 से 28 अगस्त 2015 तक, बारह दिवस अर्जित अवकाश, दिनांक 16, 29 एवं 30 अगस्त 2015 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है.
(2 ) श्री सी. व्ही . मुनिराजू, भापुसे, के अवकाश अवधि में उनका कार्य श्री आर. एस . मीणा, भा.पु.से. , पुलिस महानिरीक्षक (एन्टी नक्सलाईट ऑपरेशन ) पुलिस मुख्यालय, भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ- साथ किया जायेगा.
(3) अवकाश से लौटने पर श्री सी. व्ही . मुनिराजू, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, अतिरिक्त पुलिस महानिरीक्षक (एन्टी नक्सलाईट ऑपरेशन ) पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अगस्त 2015
भाग 1 ]
(4 ) श्री सी. व्ही. मुनिराजू, भापुसे द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे .
(5) अवकाशकाल में श्री सी. व्ही. मुनिराजू, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सी. व्ही. मुनिराजू, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , कमला उपाध्याय , अवर सचिव.
विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल, दिनांक 28 जुलाई 2015
फा. क्र. 1-5-96- इक्कीस- ब ( एक) -2220-2015.- भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 ( 1988 का 49 ) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की सहमति से, एतद्वारा , नीचे दी गई सारणी के कालम (2 ) में विनिर्दिष्ट अपर सेशन न्यायाधीशों के उसके ( सारणी के) कॉलम (3 ) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट क्षेत्र के लिए मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा संचालित विभिन्न परीक्षाओं से संबंधित अपराधों का स्पेशल टास्क फोर्स, भोपाल एवं दिल्ली पुलिस तथा केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन अधिनियम, 1946 ( 1946 का 25 ) के अधीन, अन्वेषण किये गये भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 3 में विनिर्दिष्ट अपराधों का विचारण करने के लिए, विशेष न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करता है.
यह अधिसूचना व्यापम मामलों के संबंध में पूर्व में जारी अधिसूचनाओं के अतिरिक्त जारी की जा रही है:-
सारणी
न्यायाधीश का नाम
मुख्यालय अनु.
का नाम क्रमांक
(3)
(2)
(1)
भोपाल 1 श्री रामकुमार चौबै , अपर सेशन न्यायाधीश, भोपाल.
2 श्री सुनील कुमार जैन ( सीनि. ) , अपर सेशन जबलपुर न्यायाधीश, जबलपुर.
इंदौर 3 श्री दिलीप कुमार मित्तल , अपर सेशन न्यायाधीश , इंदौर.
4 श्री सतीश चंद्र शर्मा (जूनि. ) अपर सेशन न्यायाधीश , ग्वालियर. ग्वालियर
(2)
(3) (1)
5 श्री अरूण कुमार सिंह, अपर सेशन न्यायाधीश, रीवा रीवा.
खण्डवा 6 श्री प्रकाश चंद्रा, अपर सेशन न्यायाधीश, खण्डवा,
7 श्री राकेश मोहन प्रधान, अपर सेशन न्यायाधीश , मुरैना मुरैना.
8 श्री देवेन्द्र देव द्विवेदी, अपर सेशन न्यायाधीश , दमोह दमोह.
9 श्री राम गोपाल सिंह, अपर सेशन न्यायाधीश , छतरपुर छतरपुर.
गुना 10 श्री पी. सी. गुप्ता, अपर सेशन न्यायाधीश, गुना
सागर श्री अजित सिंह, अपर सेशन न्यायाधीश , सागर 11
भोपाल 12 श्री बी. एस. भदौरिया, अपर सेशन न्यायाधीश , भोपाल.
13 श्री अरूण कुमार वर्मा, अपर सेशन न्यायाधीश, भोपाल भोपाल.
भोपाल 14 श्री भूपेन्द्र कुमार सिंह , अपर सेशन न्यायाधीश , भोपाल.
15 श्री दिनेश प्रसाद मिश्रा, अपर सेशन न्यायाधीश, भोपाल भोपाल.
16 श्री धरमिन्दर सिंह, अपर सेशन न्यायाधीश, ग्वालियर. ग्वालियर 17 श्री ललित किशोर, अपर सेशन न्यायाधीश , ग्वालियर. ग्वालियर 18 श्री अनिल कुमार सोहाने, अपर सेशन न्यायाधीश , ग्वालियर. ग्वालियर
ग्वालियर श्री दीपक कुमार अग्रवाल, अपर सेशन 19 न्यायाधीश , ग्वालियर.
बालाघाट 20 सेशन न्यायाधीश, बालाघाट
F.N. 1-5-96 -XXI - B (one ) -2220-2015 .- In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Prevention of Corruption Act, 1988 (No. 49 of 1988 ) , the State Government , with the concurrence of the High Court of Madhya Pradesh , hereby, appoints the Additional Sessions Judge specified in column (2) of the Table below to be Special Judge for area Specified in the corresponding entry in column (3 ) thereof to try the cases relating to the offences specified under Section 3 of Prevention of corruption Act , 1988 in relation to various examinations Conducted by Madhya Pradesh Professional Examination Board and investigated by Special Task Force , Bhopal & Investigated under the Delhi Special Police Establishment Act , 1946 (No. 25 of 1946) , by the Delhi Police and Central Bureau of Investigation .
5862
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 अगस्त 2015
This Notification is issued in addition to the earlier Notification (s) relating to Vyapam scam:-
TABLE
Name of Judge
Head Quarter (3)
(2)
S. No. (1)
Bhopal 1 Shri Ramkumar Choubey, Additional Sessions Judge Bhopal .
Jabalpur 2 Shri Sunil Kumar Jain ( Sr. ) Additional Sessions Judge , Jabalpur.
Indore 3 Shri Dilip Kumar Mittal , Additional Sessions Judge , Indore .
Gwalior 4 Shri Satish Chandra Sharma ( Jr. ) Additional Sessions Judge , Gwalior .
Rewa 5 Shri Arun Kumar Singh , Additional Sessions Judge , Rewa .
Khandwa 6 Shri Prakash Chandra , Additional Sessions Judge , Khandwa .
Morena 7 Shri Rakesh Mohan Pradhan , Additional Sessions Judge , Morena .
Damoh 8 Shri Devendra Deo Dwivedi , Additional Sessions Judge , Damoh .
Chhatarpur 9 Shri Ram Gopal Singh , Additional Sessions Judge , Chhatarpur .
Guna 10 Shri P. C. Gupta , Additional Sessions Guna.
Sagar 11 Shri Ajit Singh , Additional Sessions Judge , Sagar .
Bhopal 12 Shri B. S. Bhadoriya , Additional Sessions Judge , Bhopal .
Bhopal 13 Shri Arun Kumar Verma , Additional Sessions Judge , Bhopal .
Bhopal 14 Shri Bhupendra Kumar Singh , Additional Sessions Judge , Bhopal .
Bhopal 15 Shri Dinesh Prasad Mishra, Additional Sessions Judge , Bhopal .
Gwalior 16 Shri Darminder Singh , Additional Sessions Judge , Gwalior.
Gwalior 17 Shri Lalit Kishore , Additional Sessions Judge, Gwalior.
Gwalior 18 Shri Anil Kumar Sohane , Additional Sessions Judge , Gwalior .
Bhind 19 Shri Deepak Kumar Agrawal , Spl . Judge SC/ST ( POA) Act, Bhind .
Balaghat 20 Sessions Judge , Balaghat
भोपाल, दिनांक 29 जुलाई 2015
फा. क्र. 1-1-2002- इक्कीस - ब( एक) -2105.- राज्य शासन, उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 ( 1984 का सं. 66 ) की धारा 4 सपठित मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम, 2002 के नियम 3 के अन्तर्गत उच्चतर न्यायिक सेवा के निम्न सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों को एतद्वारा उनके नाम के सम्मुख दर्शाये अनुसार उनके पदभार ग्रहण करने के दिनांक से 62 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक नियुक्त करता है:-
पदस्थापना
नाम
क्र.
62वर्ष की आयु पूर्ण करने तक
(4)
(3)
(2)
(1)
1. श्री राजकुमार पांडे प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब 15-4-2017 न्यायालय सिवनी
[श्री राकेश कुमार सिंह (सीनियर) के स्थान पर ] .
2. श्री रामाकांत दुबे प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब 23-5-2017 न्यायालय बालाघाट (रिक्त पद पर) .
उक्त अधिकारियों को देय वेतन तथा भत्ते का निर्धारण मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम, 2002 के नियम 3 के अन्तर्गत होगा.
भोपाल, दिनांक 13 अगस्त 2015
फा. क्र. 3 (ए) 4-2015- इक्कीस - ब ( एक ) -2118 .- राज्य शासन , उच्चतर न्यायिक सेवा के सदस्य श्री श्याम बिहारी भार्गव , प्रथम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश , शिवपुरी के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश, शिवपुरी को उनके द्वारा दिनांक 25 जून 2015 को प्रस्तुत सूचना पत्र के अनुसार नियम-16 (2- ए) आल इंडिया सर्विस ) ( डेथ कम - रिटायरमेंट बेरेफिट ) नियम , 1958 सहपठित नियम , 42 ( 1 ) मध्यप्रदेश सिविल सेवा ( पेंशन ) नियम, 1976 सहपठित नियम -17 , मध्यप्रदेश उच्चतम न्यायिक सेवा ( भर्ती तथा सेवा शर्तें ) , नियम, 1994 के अधीन उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर उन्हें दिनांक 31 अगस्त 2015 के अपरान्ह से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की स्वीकृति प्रदान करता है.
भोपाल , दिनांक 17 अगस्त 2015
फा. क्र. 17 ( ई) -08-2013 - इक्कीस- ब ( एक) .- राज्य शासन, श्री शरत चन्द्र सक्सेना, तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोपाल की सेवाएं, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल , बेंच भोपाल में रजिस्ट्रार के पद पर प्रतिनियुक्ति पर सौंपने संबंधी इस विभाग का समसंख्यक आदेश दिनांक 15 जुलाई 2015 निरस्त करता है .
5863
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 अगस्त 2015
भाग 1 ]
भोपाल, दिनांक 18 अगस्त 2015
शुद्धि- पत्र
फा. क्र. 17( ई ) -83-03- इक्कीस- ब( एक) -1712-015.- राज्य शासन, एतद्वारा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 17 ( ई ) 83- 03- इक्कीस- ब ( एक ) -1209-015, दिनांक 13 मई 2015 के संबंध में, जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग एक में दिनांक 22 मई, 2015 को प्रकाशित हुई थी , निम्नलिखित शुद्धि- पत्र जारी करता है , अर्थात् : -
उक्त अधिसूचना में , सारणी में, -
1. अनुक्रमांक 26 पर, कालम ( 4 ) में अंक तथा अक्षर " 26-ए, 27 और 28 " के स्थान पर अंक तथा अक्षर " 26- ए, 27, 28 और 28 - ए" स्थापित किए जाए.
2. अनुक्रमांक 102 पर, कालम ( 4 ) में शब्द " सिविल जिला सिंगरौली का समस्त विद्युत् क्षेत्र " के पश्चात् शब्द, अंक, कोष्ठक तथा अक्षर " ( अनुक्रमांक 102-ए के विशेष न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर ) " जोड़े जाएं.
CORRIGENDUM
F. No. 17 (E) 83-03 -XXI - B ( 1 ) -1712-015 .-The State Government , hereby issue following Corrigendum in respect of this departments , Notification No. 17 (E) 83- 03 -XXI- B ( 1 )-1209-015 , dated 13th May 2015 , which was published in the Madhya Pradesh Gazette , Part - I , dated 22nd May 2015, namely :-
In the said Notification , in the Table.-
1. At serial number 26 , in column (4) , for the figure and letter " 26 - A, 27 and 28 " , the word , figure and letter , " 26 - A, 27 , 28 and 28 - A" shall be substituted .
2. At serial number 102, in column ( 4 ) , after the words "All Electricity area of Civil District Singrauli " , the words , figure , bracket and letter , "(excluding the territorial jurisdiction of Special court given at serial number 102- A) " shall be added.
भोपाल, दिनांक 20 / 21 अगस्त 2015
फा. क्र. 1-1-2002 - इक्कीस- ब( एक ) -2330.- राज्य शासन , उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम , 1984 ( 1984 का सं. 66 ) को धारा 4 सपठित मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम, 2002 के नियम 3 के अन्तर्गत उच्चतर न्यायिक सेवा के निम्नलिखित न्यायिक अधिकारियों को एतद्वारा उनके नाम के सम्मुख दर्शाये अनुसार उनके पदभार ग्रहण करने के दिनांक से, आगामी आदेश होने तक नियुक्त करता है:-
नवीन पदस्थापना
(4)
वर्तमान पदस्थापना
(3)
नाम (2)
क्र. (1)
1 श्री सनत कुमार कश्यप प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , अनूपपुर.
2 श्री कृपा शंकर शाक्य
द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरदा.
3 श्री कुलदीप जैन
प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भिण्ड.
4 श्री माखनलाल झोड़
तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , छिंदवाड़ा.
5 श्री शैलेन्द्र कुमार नागोत्रा तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीहोर.
6 श्री दगडू सिंह चौहान
प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, झाबुआ.
प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय अनूपपुर, श्री अजय प्रकाश मिश्र के स्थान पर .
प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय हरदा, (रिक्त न्यायालय) .
प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय भिण्ड, श्री ओ. पी. सुनरया के स्थान पर.
प्रधान न्यायाधीश कुटम्ब न्यायालय , छिंदवाड़ा श्री प्रभात कुमार मिश्र के स्थान पर.
प्रधान न्यायाधीश कुटम्ब न्यायालय , सीहोर श्री श्यामकांत कुलकर्णी के स्थान पर.
प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय, झाबुआ (रिक्त न्यायालय) .
[ भाग 1 5864
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अगस्त 2015
(4)
(3)
(2)
(1)
7 श्री सुभाष सोलंकी
द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, डिंडौरी.
प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय , डिंडौरी श्री धीरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव के स्थान पर .
8 श्री ओमप्रकाश तिवारी
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , राजगढ़
प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय राजगढ़ , श्री कुशाल पाल के स्थान पर.
श्री धर्मपाल सिंह शिवाच
9
द्वितीय अति. प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय, जबलपुर श्रीमती आशा गोधा के स्थान पर.
दशम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जबलपुर.
10 श्री चंद्रमोहन उपाध्याय
द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कटनी.
प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय , कटनी श्री अरविंद कुमार शुक्ला के स्थान पर.
11 श्रीमती तृप्ति शर्मा
प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय , रायसेन श्री भाऊ राव पाटिल के स्थान पर .
चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायसेन.
12 श्री सुरेशचंद्र पाल
द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रतलाम .
प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय , रतलाम श्री धीमन नारायण शुक्ला के स्थान पर.
13 श्री गिरीश दीक्षित
प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
दमोह
प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय , दमोह डॉ. सुभाष कुमार जैन के स्थान पर.
14 श्री अनूप कुमार त्रिपाठी
प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय , दतिया श्री रूचिर शर्मा के स्थान पर.
प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दतिया.
15 श्री संजीव श्रीवास्तव
प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय , टीकमगढ़ श्री विनोद कुमार के स्थान पर.
द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, टीकमगढ़.
16 श्री प्रदीप सोनी (सीनियर) दशम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर.
अति. प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय, ग्वालियर श्रीमती रेणुका कंचन के स्थान पर.
उक्त अधिकारियों को देय वेतन तथा भत्ते का निर्धारण मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम, 2002 के नियम 3 के अन्तर्गत होगा.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विरेन्दर सिंह , प्रमुख सचिव.
भोपाल, दिनांक 12 अगस्त 2015
फा. क्र. 1 ( बी ) -14-2004- इक्कीस- ब (दो) .- राज्य शासन , इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 2 सितम्बर 2004 के द्वारा श्री सुधीर माधव शुक्ल, अधिवक्ता को अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक / अतिरिक्त लोक अभियोजक, बालाघाट के पद पर नियुक्त किया गया था.
श्री सुधीर माधव शुक्ल, अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/ अतिरिक्त लोक अभियोजक, बालाघाट की आयु 62 वर्ष पूर्ण होने के कारण उन्हें विधि विभाग नियमावली, 2008 के नियम 20 के अन्तर्गत तत्काल प्रभाव से पदमुक्त किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमिताभ मिश्र , अपर सचिव.
5865.
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अगस्त 2015
भाग 1 ]
वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 6 जुलाई 2015
क्र. एफ 16-9-2015- बी- ग्यारह. विभागीय आदेश क्रमांक एफ 11-7-2015- बी- ग्यारह, दिनांक 1 अप्रैल 2015 को जारी " मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक भूमि एवं औद्योगिक भवन एवं प्रबंधन नियम, 2015 " के अनुक्रम में उक्त नियम के नियम 10 के तहत वर्ष 2015-16 के लिये औद्योगिक प्रयोजन की भूमि की प्रब्याजि की गणना हेतु भूमि के मूल्य में छूट /रियायत निम्नानुसार निर्धारित की जाती है:-
1. अविकसित भूमि आवंटन हेतु भूमि के मूल्य में छूट-
(1) प्रब्याजि की गणना हेतु औद्योगिक पार्क हेतु 40 हेक्टेयर तक भूमि आवंटन पर भूमि के मूल्य में 50 प्रतिशत की छूट दी जावे.
(2) अन्य औद्योगिक प्रयोजन हेतु प्रब्याजि की गणना करने के लिये भूमि के मूल्य में 50 प्रतिशत की छूट निम्न सीमा तक दी जावे-
भूमि का क्षेत्रफल
क्र.
संयंत्र एवं मशीनरी पर पूंजी निवेश
(रुपये)
(3)
(2)
(1)
10 हेक्टेयर तक
1 10-100 करोड़ तक
20 हेक्टेयर तक
2 100 करोड़ से 500 करोड़ तक
40हेक्टेयर
3 500 करोड़ से अधिक
(3 ) उक्त कंडिका क्रमांक ( 1 ) तथा क्रमांक ( 2 ) में उल्लेखित सीमा से अधिक भूमि हेतु प्रब्याजि भूमि के समान होगी.
2. विकसित एवं विकसित की जाने वाली भूमियों के आवंटन हेतु भूमि के मूल्य में छूट : -
(1) रुपये 500.00 करोड़ या अधिक निवेश करने वाले रक्षा उत्पाद विनिर्माता औद्योगिक इकाइयों को प्रब्याजि की गणना हेतु भूमि के मूल्य में 50 प्रतिशत की छूट अधिकतम 20 हेक्टेयर भूमि हेतु दी जावे.
(2) प्रब्याजि की गणना हेतु शेष औद्योगिक प्रयोजनों तथा रुपये 500 करोड़ से कम निवेश करने वाली रक्षा उत्पाद विनिर्माता औद्योगिक इकाइयों के लिए भूमि के लिए भूमि के मूल्य में छूट पूंजी निवेश एवं भूमि के क्षेत्रफल के आधार पर निम्नानुसार प्रदान की जावे : -
भूमि का क्षेत्रफल
भूमि के मूल्य छूट का प्रतिशत
(3)
(2)
क्र. (1)
90 प्रतिशत
500 वर्ग मीटर तक
1
80 प्रतिशत
5000 वर्गमीटर तक
2
65 प्रतिशत
2. हेक्टेयर तक
3
50 प्रतिशत
6 हेक्टेयर तक
4
25 प्रतिशत
5
20 हेक्टेयर तक
नोट. - 1 . यह स्पष्ट किया जाता है कि प्रब्याजि की उपरोक्त दरें केवल औद्योगिक उपयोग हेतु आवंटित भूखंडों के लिये लागू होंगी.
2. भूमि के मूल्य में छूट की गणना स्लेब ( टेलिस्कोपिक ) पद्धति से की जावेगी .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मोहम्मद सुलेमान , प्रमुख सचिव.
[ भाग 1 5866
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अगस्त 2015
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल, दिनांक 6 अगस्त 2015
क्र. एफ 48-01-2015- बीस- 3.- मध्यप्रदेश प्राथमिक , मिडिल स्कूल तथा माध्यमिक शिक्षा ( पाठ्य पुस्तकों संबंधी व्यवस्था) नियम, 1974 के नियम 3 के उपनियम ( 1 ) से ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विषय पर जारी की गई समस्त पूर्व अधिसूचनाओं तथा आदेशों को अंतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , निम्नानुसार पाठ्य पुस्तक स्थायी समिति का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित अध्यक्ष/सदस्य होंगे :-
नाम व पता
पद (3)
(2)
स. क्र. (1)
अध्यक्ष 1 डॉ. गोविन्द प्रसाद शर्मा, हेलीपेड कॉलोनी, लश्कर, ग्वालियर, मध्यप्रदेश
सदस्य 2 श्री भागीरथ कुमरावत , ई-7/ 45 बंगला क्षेत्र, उत्तर तात्याटोपे नगर, भोपाल , मध्यप्रदेश
सदस्य 3 डॉ. गिरीश अग्निहोत्री, 100/8 नर्मदानगर, ग्वारीघाट रोड, जबलपुर, मध्यप्रदेश
सदस्य 4 श्री अनिल चतुर्वेदी, 24 राजस्व ग्राम, छत्री बाग , इन्दौर, मध्यप्रदेश
सदस्य 5 श्री सुभाष गुप्ता, 108 गोयल नगर, इन्दौर, मध्यप्रदेश
सदस्य 6 श्री मुकेश तिवारी , गुरूद्वारा रोड, वार्ड नं. 16 , शहडोल, मध्यप्रदेश
सदस्य 7 डॉ. चन्द्रदेव अष्ठाना, बी-28 गोविन्दपुरी , विश्वविद्यालय मार्ग , ग्वालियर, मध्यप्रदेश
सदस्य 8 डॉ. नाथूराम राठौड़, एम.आई.जी. 383, विवेकानंद नगर, दमोह, मध्यप्रदेश
सदस्य 9 डॉ. रघुवीर गोस्वामी, सी-176 , संगम गार्डन, खजूरीकलां, पिपलानी, भोपाल , मध्यप्रदेश
निम्नलिखित शासकीय पदेन अधिकारियों के नाम :-
सदस्य 10 आयुक्त, राज्य शिक्षा केन्द्र, मध्यप्रदेश, भोपाल
सदस्य 11 आयुक्त, लोक शिक्षण , मध्यप्रदेश , भोपाल
सदस्य 12 सचिव, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश , भोपाल
सदस्य 13 प्रबंध संचालक , मध्यप्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम , मध्यप्रदेश, भोपाल
सदस्य-सचिव.
14 राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् -एक प्रतिनिधि मध्यप्रदेश भोपाल 5867
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अगस्त 2015
भाग 1 ]
क्र. एफ 50-8-2015- बीस- 3.- माध्यमिक शिक्षा अधिनियम , 1965 का अध्याय दूसरा , की धारा 4 की विभिन्न उपधाराओं के अन्तर्गत राज्य सरकार, एतद्वारा माध्यमिक शिक्षा मण्डल में निम्नलिखित व्यक्तियों को सदस्य नामांकित किया जाता है:-
नामांकित व्यक्ति का विवरण श्रेणी
क्रमांक
(3)
(2)
(1)
1. मण्डल द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाओं के तीन प्राचार्य (1 ) श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया, प्राचार्य, सरस्वती विद्या मन्दिर बालगढ़ , जिला देवास, मध्यप्रदेश.
(2) श्री गिरधारी लाल नाईक, प्राचार्य , शास. उ. मा. वि. कारंजा, जिला बालाघाट, मध्यप्रदेश .
(3) श्रीमती सुनीता पाण्डे, प्राचार्य , सरस्वती विद्या मन्दिर पिछोर , जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश.
2. मण्डल द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों के 06 अध्यापक (1 ) श्रीमती कल्पना मिश्रा , व्याख्याता , स.वि.मं. बालिका विद्यालय , नरसिंह मंदिर, जबलपुर, मध्यप्रदेश.
(2) श्री दिनेश निरिया, व्याख्याता, स.वि.मं. डिंडोरी, मध्यप्रदेश.
(3) श्री दुर्गादास उइके, उच्च श्रेणी शिक्षक , शास. हाईस्कूल बघोली, जिला बैतूल , मध्यप्रदेश .
(4) श्री अश्विनी पाठक, व्याख्याता, स. वि. मं. विजयनगर, देवास, मध्यप्रदेश.
3.
(1 ) श्री प्रकाश रोकड़े , मा. दिगम्बर राव तिजारे बाल कल्याण शिक्षण समिति दुपाड़ा मार्ग , शाजापुर, मध्यप्रदेश.
स्थानीय निकायकों को सम्मिलित करते हुए प्रबंध का प्रतिनिधित्व करने वाले तीन व्यक्ति जो मण्डल द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था चलाते हों.
(2) श्री रामकुमार भावसार, 1806 प्रज्ञादीप हर्षवर्धन नगर , माता मंदिर के पास , भोपाल, मध्यप्रदेश.
(3) श्रीमती प्रभा मिश्रा, प्राचार्य, शा. महारानी लक्ष्मीबाई कन्या उ. माध्यमिक विद्यालय , जबलपुर, मध्यप्रदेश.
4. मान. विधायक
(1 ) श्री कैलाश जाटव , गोटेगांव, जिला नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश.
(2) श्री ओम प्रकाश सखलेचा, जावद, जिला नीमच , मध्यप्रदेश .
(3 ) श्री कलसिंह भाबर, थांदला, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश.
(4) श्री अरूण भीमाविद्, शाजापुर , मध्यप्रदेश.
(5 ) श्री शैलैन्द्र जैन , सागर, मध्यप्रदेश .
5. ऐसे हित का प्रतिनिधित्व जो अन्यत्र नहीं है
(1 ) श्री शिरोमणि दुबे , जिला परियोजना समन्वयक, जिला शिक्षा केन्द्र, जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश.
2. उपरोक्त के संबंध में माध्यमिक शिक्षा मण्डल स्तर से नियमानुसार निर्देश जारी किया जाय.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 अगस्त 2015
5868
क्र. 1273-1152-2015- बीस - 3.- मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) , दिनांक 11 मई 2007 की धारा 7 ( 1 ) ( 16 , 17, 18 ) , धारा 17 ( 1 ) ( 4 ) एवं धारा 20-1 ( तीन ) अनुसार क्रमशः साधारण परिषद, विद्या परिषद में राज्य सरकार, एतद्वारा , महर्षि पंतजली संस्कृत संस्थान, भोपाल में निम्नालिखित व्यक्तियों को सदस्य नामांकित किया जाता है:-
नामांकित व्यक्ति का विवरण (3)
श्रेणी (2)
क्रमांक (1)
साधारण परिषदः-
( 1 ) श्री नीलाभ तिवारी, राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, भोपाल, मध्यप्रदेश.
1. मध्यप्रदेश के विश्वविद्यालयों से संस्कृत के तीन आचार्य.
( 2 ) डॉ. राधिकाप्रसाद मिश्र , आचार्य , रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर, मध्यप्रदेश .
(1 ) श्री लखन पाठक, प्राचार्य , दास बगीची संस्कृत पाठशाला, बड़ा गणपति के पास, इंदौर.
2. संस्थान से संबंधित स्कूलों के प्राचार्य या प्रधान अध्यापक जो संस्कृत में चर्चा कर सकते हैं.
( 1) श्री कीर्ति कुमार त्रिपाठी, ग्राम पाली , पोस्ट बैकुण्ठनगर, जिला रीवा, मध्यप्रदेश.
3. संस्कृत में विद्धान हो तथा जो ज्ञान के प्रचार में संलग्न हो ओर जो संस्कृत चर्चा में भाग ले सकते हों.
(2 ) श्री अखिलेश शुक्ल, त्रिमूर्ति नगर, जबलपुर, मध्यप्रदेश.
(3 ) श्री शितांशु त्रिपाठी, ई-2 , कोटरा भोपाल, मध्यप्रदेश.
(4) डॉ. सुरेश शास्त्री, ठाठीपुर, ग्वालियर.
(5 ) श्री पंकज मेहता, महिष्मति मेद विद्यालय महेश्वर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश.
(6 ) श्री योगेश भोपे, अन्नपूर्णा नगर, इंदौर, मध्यप्रदेश.
विद्या परिषदः-
4. सहबद्ध स्कूलों के तीन प्राचार्य या प्रधान अध्यापक (1 ) श्री गगन देवड़ा, वैदिक विद्यापीठ चिचोटकुटी, तह. टिमरनी, जिला हरदा, मध्यप्रदेश .
(2) श्री उमाशंकर जोशी , ओंकारदीप संस्कृत पाठशाला, अन्तिम चौराहा , इंदौर, मध्यप्रदेश.
(3 ) श्री गंगाराम गौतम, संस्कृत विद्यालय छपरोर आश्रम, जिला उमरिया, मध्यप्रदेश.
2. उपरोक्त के संबंध में महर्षि पतंजली संस्कृत संस्थान स्तर से नियमानुसार निर्देश जारी किया जाय.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. के. तनवानी, अवर सचिव.
संस्कृति विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 17 अगस्त 2015
क्र. एफ - 11-15-2015- तीस.- राज्य शासन की यह राय है कि नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट किये गये प्राचीन स्मारक, पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष को विनष्ट किये जाने, क्षतिग्रस्त किये जाने , परिवर्तित किये जाने, विरूपित किये जाने, हटाये जाने, तितर - बितर किये जाने या उनका अपक्षय होने से संरक्षित करना आवश्यक है.
5869
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अगस्त 2015
भाग 1 ]
2. अतएव, मध्यप्रदेश एन्शीयेन्ट मान्युमेन्टस एण्ड आक्र्योलॉजीकल साईट्स एण्ड रिमेन्स एक्ट, 1964 ( क्रमांक 12 सन् 1964 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा दो माह पश्चात् उक्त प्राचीन स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक के रूप में घोषित करने के अपने आशय की सूचना देता है.
3. किसी भी ऐसी आपत्ति पर, जो इस संबंध में उक्त प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष में हित रखने वाले किसी व्यक्ति से इस सूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से एक माह की कालावधि समाप्त होने के पूर्व प्राप्त हो, राज्य शासन द्वारा विचार किया जाएगा: -
अनुसूची
क्षेत्रफल
स्थल
तहसील
स्वामित्व राज्य
जिला
स्मारक का नाम
धार्मिक पूजा अधीन है अथवा नहीं
राजस्व खण्ड क्रमांक जिसे संरक्षक में सम्मिलित करना है
(9)
(8)
(5)
(6)
(7)
(2)
(3)
(1)
(4)
नहीं है
113
उमरिया नौरोजाबाद
म. प्र.
प्राचीनगढ़ी
0.654 का अंशरकबा- 0.222हे.
ग्राम सिंहपुर, प.ह.न. सिंहपुर न . 21
शासकीय राजस्व विभाग मध्यप्रदेश शासन.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजेश प्रसाद मिश्र, उपसचिव.
श्रम विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल , दिनांक 18 अगस्त 2015
क्र. एफ-4(ए) -1-2006- ब- सोलह - कारखाना अधिनियम , 1948 ( 1948 का 63 ) की धारा 8 की उपधारा ( 2 - क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए और इस विषय पर दिनांक 23 मई 2006 को मध्यप्रदेश राजपत्र के भाग एक में प्रकाशित पूर्व अधिसूचना क्रमांक एफ 4 ( ए ) -1-2006- ब - सोलह, दिनांक 23 मई 2006 में राज्य शासन , एतद्वारा अनुसूची के कॉलम नं . 16 में निम्नानुसार संशोधन करती है:-
प्रत्यायोजन की सीमा
नियुक्तिप्राधिकारी अधिकारिता की स्थानीय सीमा (3)
अधिकारियों के पदनाम (4)
(2)
(1)
संयुक्त/उप मुख्य कारखाना निरीक्षक.
उनके प्रशासनिक नियंत्रक के अधीन क्षेत्र.
उप/सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा.
उक्त अधिनियम की धारा 85 के अधीन रजिस्ट्रीकृत कारखानों की अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण करने / अनुज्ञप्ति अस्वीकृत करने अनुज्ञप्ति का अन्तरण करने , अनुज्ञप्ति में संशोधन करने, अस्वीकृत करने की स्थिति में, अनुज्ञप्ति फीस वापस करने, डुप्लीकेट अनुज्ञप्ति आदि जारी करने के लिए मुख्य कारखाना निरीक्षक की शक्तियों जो कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 6 तथा 7 और मध्यप्रदेश कारखाना नियम, 1962 के नियम 5 एवं 7 से 17 के अधीन उपबंधित है .
5870
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अगस्त 2015
No. F-4 (A) -1-06- B - XVI . In exercise of the powers conferred by sub - section (2A) of the Section 8 of the Factories Act , 1948 (No. 63 of 1948) and in previous notification number F - 4 (A) -1-2006 - B - XVI , Dated 23rd May 2006 published in Madhya Pradesh Gazette , Part - 1 , on 2nd June 2006 on the subject the State Government hereby doing following amendments in column - 16 :-
Extent of deligation
(1)
The power of the Chief Inspector of Factories as provide under Section 6 and 7 of the Factories Act, 1948 and rule 5 and 7 to 17 of Madhya Pradesh Factories Rules , 1962 for renewal of licences/refusal of licences , transfer of licences , amendment of licences , refund of licence fees in case of refusal , issue of duplicate licences etc. of factories registered under Section 85 of the said Act.
Designation of the Officer (4) Local Limit of Jurisdiction (3)
Appointed authority (2)
Area under their adminis- trative Control .
Joint/Deputy Chief Inspector Factories .
Deputy/Assistant Director Industrial , Industrial Health & Safety.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम. के. वाष्र्णेय, प्रमुख सचिव.
राजस्व विभाग
कार्यालय , कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
छिंदवाड़ा, दिनांक 12 अगस्त 2015
क्र. 1324.- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता , 1959 ( संख्या 20, 1959 ) की धारा 2 ( 1 ) की उपधारा ( य -5 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा नीचे दर्शाये अनुसूची में स्तंभ ( 1 ) में वर्णित भूमि के भाग को स्तंभ ( 2 ) में दर्शित नाम से तहसील परासिया, जिला छिंदवाड़ा के अंतर्गत राजस्व ग्राम घोषित किया जाता है:-
अनुसूची
राजस्व ग्राम का नाम एवं प.ह.नं.
भू- भाग का विवरण ( मूल ग्राम का नाम व प.ह.न. एवं इससे पृथक् किया गया क्षेत्रफल )
(2) (1)
ग्राम-जूनाढाना, प.ह.नं. - 15.
ग्राम दमुआ, प.ह.नं. 15 से पृथक् किया गया क्षेत्रफल-413.308 हेक्टेयर.
क्र. 1323.- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता , 1959 ( संख्या 20, 1959 ) की धारा 2 ( 1 ) की उपधारा ( य -5 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा नीचे दर्शाये अनुसूची में स्तंभ ( 1 ) में वर्णित भूमि के भाग को स्तंभ ( 2 ) में दर्शित नाम से तहसील तामिया, जिला छिंदवाड़ा के अंतर्गत राजस्व ग्राम घोषित किया जाता है:-
अनुसूची
राजस्व ग्राम का नाम एवं प.ह.नं.
भू- भाग का विवरण ( मूल ग्राम का नाम व प.ह.न. एवं इससे पृथक् किया गया क्षेत्रफल )
(1) किया गया क्षेत्रफल-401.356 हेक्टेयर. ग्राम झिरपा, प.ह.नं. 02 से पृथक्
(2) ग्राम- आडिटोरिया, प.ह.नं. - 02.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, महेशचन्द्र चौधरी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
5871
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अगस्त 2015
भाग 1 ]
विभाग प्रमुखों के आदेश
कार्यालय, कलेक्टर/ जिला दण्डाधिकारी , जिला बालाघाट एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन बालाघाट, दिनांक 25 जून 2015
क्र. 4433- सा.लि. - 2015.- कानून व्यवस्था एवं अपराधों की विवेचना को और अधिक प्रभावी बनाने के लिये पुलिस समेकित बल वृद्धि के अन्तर्गत चतुर्थ चरण हेतु विभिन्न संवर्ग के पदों के सृजन एवं चौकियों का थाना में उन्नयन के आधार पर मध्यप्रदेश शासन , गृह ( पुलिस ) विभाग , मंत्रालय , भोपाल के पत्र क्रमांक- एफ2 ( क ) -9-08- बी- 3- दो, भोपाल, दिनांक 30 जुलाई 2010 के द्वारा प्रदत्त किये गये अधिकार के तहत मैं, व्ही. किरण गोपाल , कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी बालाघाट एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973/1974 की धारा -2 खण्ड ( एस ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये जिले के पुलिस चौकी खैरलांजी में उन्नयन होने के पश्चात् पुलिस थाना खैरलांजी घोषित किया जाता है.
उक्त पुलिस थाना क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले स्थानीय ग्रामों की सूची निम्नानुसार है:-
स.
पुलिस थाना उस पुलिस थाने का नाम,
खैरलांजी तहसील व जिला जिसमें
क्र.
का क्षेत्र से अपवर्जित किया गया है
(3)
(2)
(1)
खैरलांजी 1 थाना रामपायली , तहसील खैरलांजी, जिला बालाघाट (म. प्र. ) .
खैरी 2
_"_
सावरी 3
किन्हीं 4
भौरगढ़ 5
6
मोवाड़ 7
खुर्सीपार
चिचटोला 8
9
,,
खरखड़ी
कटोरी 10
11
कुम्हली
चिचोली 12
शंकर पिपरिया 13
अटरी 14
15
चुटिया
(3) (2)
(1)
16
नवेगॉव(ख) थाना रामपायली , तहसील खैरलांजी , जिला बलाघाट (म. प्र. ) .
सालेटेका 17
_"_
पिण्डकेपार 18
19
घुबड़गोंदी ,,
कच्चेखनी 20
21
बैजू मोहगॉव _"_
22
मुरझड़ 23
एनागोंदी -,, -
24
फुल्चुर 25
भण्डारबोड़ी
टेमनी 26
-,, -
लिलामा 27
28
तीजू टेकाड़ी _"_
29
डोंगरिया
मानेगांव 30
_"_
31
उमरी (विरान)
आरंभा 32
घोटी 33
सिवनघाट 34
35
गुनई _"_
लावनी 36
-,, -
37
फुटारा
झरिया 38
_"_
डोंगरिया 39
नोनसा 40
कन्हड़गाँव 41
,,
42
जबरटोला -,, -
खापा 43
चिचोली 44
45
मोहाड़ी निकटतम थाना रामपायली के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची
स. क्र. तहसील एवं थाने का नाम पुलिस थाना रामपायली
का क्षेत्र
(3) (2)
(1)
रामपायली 01 थाना रामपायली, तहसील
खैरलांजी, जिला बालाघाट
( म. प्र. ) .
बेनी 02
डोंगरमाली 03 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अगस्त 2015
5872
(3) (1)
(2)
भेण्डारा 04 थाना रामपायली, तहसील खैरलांजी , जिला बालाघाट (म. प्र.)
05
झाड़गाँव 06
झालीवाड़ा 07
लालपुर 08
लड़सड़ा
थानेगॉव 09
10
पूनी 11
दीनी
मेंढ़की 12
13
बिटोड़ी
गर्रा 14
15
उमरवाड़ा
बकेरा 16
17
सिंगोड़ी
डोंगरगॉव 18
अमई 19
सालेबर्डी 20
21
खड़गपुर
येरवाघाट 22
23
टेकाड़ीघाट
कस्बीटोला 24
25
सोनझरा 26
सुकड़ीघाट
चिखला 27
28
कौलीवाड़ा
मोहगॉव 29
पिपरिया 30
बिठली 31
32
कोथुरना
डोके 33
,,
(3) (2)
(1)
34
भानपुर
कटंगी 35
नवेगॉव 36
37
,,
साकड़ी
चंगेरा 38
सतोना 39
अंसेरा 40
जामखारी 41
पौनेरा 42
43
रेंगाझरी
बासी 44
_"_
दिनेरा 45
बघोली 46
47
बरबसपुर 48
पदमपुर
चिचगॉव 49
,,
लिंगमारा 50
51
टुईयापार _"_
सेलवटपार 52
53
-,, -
मुरमाड़ी
आमगॉव 54
महदोली 55
देवगॉव 56
57
बकोड़ी
भजियादण्ड 58
कटंगटोला 59
बोदलकसा 60
61
खुर्सीपार 62
गर्राबोड़ी
दैतबर्रा 63
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, व्ही. किरण गोपाल, कलेक्टर/जिला दण्डाधिकारी एवं पदेन उपसचिव.
5873
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अगस्त 2015
भाग 1 ]
कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, सागर, मध्यप्रदेश
सागर, दिनांक 29 जुलाई 2015
क्र. 5938 - न्या.लि. - 15.- सचिव, मध्यप्रदेश शासन , गृह, ( पुलिस ) विभाग , मंत्रालय , भोपाल के पत्र एफ - दो( क ) 15-99- बी- 3 - दो, दिनांक 11 अक्टूबर 2004 में जारी निर्देशों के परिपालन में एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( 1974 ) संख्यांक-2 की धारा दो के खण्ड एस द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, तथा नीचे दर्शायी गयी सारणी को मध्यप्रदेश राजपत्र ने इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख सेः-
1. नीचे दी गई सारणी के कॉलम ( 1 ) में उल्लेखित पुलिस थानों / अनुभाग से उसके ( सारणी के कालम ) ( 2 ) विनिदिष्ट स्थानीय क्षेत्रों को अपवर्जित किये जाने हेतु.
2. सारणी के कालम ( 2 ) में विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रों को सारणी के कॉलम ( 3 ) में उल्लेखित अनुभाग रहली/ खुरई के थाना क्षेत्र के ग्रामों का परिसीमन किये जाने का प्रस्ताव.
अनुभाग- रहली
सारणी
क्र. ग्रामों के नाम जिनका परिसीमन किया जाना है
वर्तमान में किस थाना चौकी अन्तर्गत है एवं दूरी
थाना/चौकी जिस में सम्मिलित किया जाना है, नाम एवं दूरी (4)
(3)
(1) ( 2)
1
ग्राम रानगिर
थाना रहली 20 कि.मी.
थाना गौरझामर 20कि.मी.
माननीय विधायक/मंत्री पंचायत एवं ग्रामीण विकास, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण , सहकारिता विभाग मध्यप्रदेश द्वारा कानून व्यवस्था एवं ग्रामीणों की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए सम्मिलित किये जाने हेतु लेख किया गया है.
2
थाना रहली 21 कि.मी.
ग्राम रामपुर
थाना गौरझामर 12कि.मी.
रिमार्क
ग्राम पंचायत सभा का अभिमत
सांसद/विधायक द्वारा प्रस्तावित ग्राम जिनका परिसीमन किया जाना है अभिमत सहित
(7)
(6)
(5)
ग्राम पंचायत सभा में उक्त ग्राम को यथावत थाना गौरझामर में रखे जाने हेतु लेख किया गया है.
समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि थाना गौरझामर वर्तमान में देवरी अनुभाग के अन्तर्गत आता है व दूरी समान होने से एवं ग्राम रानगिर की राजस्व सीमाएं, ग्राम की तहसील रहली के अन्तर्गत आने से कानून व्यवस्था एवं ग्रामीणों की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए ग्राम रानगिर को थाना रहली में सम्मिलित किये जाने का निर्णय लिया गया है.
ग्राम पंचायत सभा में उक्त ग्राम को यथावत थाना रहली में रखे जाने हेतु लेख किया गया है.
माननीय विधायक/ मंत्री पंचायत एवं ग्रामीण विकास, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण , सहकारिता विभाग मध्यप्रदेश द्वारा कानून व्यवस्था एवं ग्रामीणों की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए सम्मिलित किये जाने हेतु लेख किया गया है .
समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि थाना गौरझामर वर्तमान में देवरी अनुभाग के अन्तर्गत आता है एवं ग्राम रामपुर की राजस्व सीमाएं एवं ग्राम की तहसील रहली के अन्तर्गत आने से कानून व्यवस्था एवं ग्रामीणों की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए ग्राम रामपुर को थाना रहली में सम्मिलित किये जाने का निर्णय लिया गया है.
5874
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 अगस्त 2015
(4) (1) (2)
(3)
3
थाना
गौरझामर
ग्राम पाटई
थाना रहली 22 कि.मी.
13 कि.मी.
माननीय विधायक/मंत्री पंचायत एवं ग्रामीण विकास, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण, सहकारिता विभाग मध्यप्रदेश द्वारा कानून व्यवस्था एवं ग्रामीणों की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए सम्मिलित किये जाने हेतु लेख किया गया है.
ग्राम
4
थाना रहली 15 कि.मी.
सकरी
थाना गौरझामर 15 कि.मी.
5
ग्राम
थाना रहली 17 कि.मी.
परासई
थाना गौरझामर
16 कि.मी.
थाना
6
थाना रहली 14 कि.मी.
ग्राम पटना गौरझामर
16 कि.मी.
(6)
(7)
(5)
ग्राम पंचायत सभा में उक्त ग्राम को यथावत थाना रहली में रखे जाने हेतु लेख किया गया है.
समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि थाना गौरझामर वर्तमान में देवरी अनुभाग के अन्तर्गत आता है एवं ग्राम पाटई की राजस्व सीमाएं एवं ग्राम की तहसील रहली के अन्तर्गत आने से कानून व्यवस्था एवं ग्रामीणों की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए ग्राम रामपुर को थाना रहली में सम्मिलित किये जाने का निर्णय लिया गया है.
ग्राम पंचायत सभा में उक्त ग्राम को यथावत थाना रहली में रखे जाने हेतु लेख किया गया है .
माननीय विधायक/मंत्री पंचायत एवं ग्रामीण विकास , सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण , सहकारिता विभाग मध्यप्रदेश द्वारा कानून व्यवस्था एवं ग्रामीणों की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए सम्मिलित किये जाने हेतु लेख किया गया है.
समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि थाना गौरझामर वर्तमान में देवरी अनुभाग के अन्तर्गत आता है व समान दूरी होने से एवं ग्राम सकरी की राजस्व सीमाएं एवं ग्राम की तहसील रहली के अन्तर्गत आने से कानून व्यवस्था एवं ग्रामीणों की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए ग्राम रामपुर को थाना रहली में सम्मिलित किये जाने का निर्णय लिया गया है.
ग्राम पंचायत
सभा में उक्त ग्राम को यथावत थाना रहली में रखे जाने हेतु लेख
किया गया है.
माननीय विधायक/मंत्री पंचायत एवं ग्रामीण विकास , सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण , सहकारिता विभाग मध्यप्रदेश द्वारा कानून व्यवस्था एवं ग्रामीणों की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए सम्मिलित किये जाने हेतु लेख किया गया है.
समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि थाना गौरझामर वर्तमान में देवरी अनुभाग के अन्तर्गत आता है एवं ग्राम परासई की राजस्व सीमाएं एवं ग्राम की तहसील रहली के अन्तर्गत आने से कानून व्यवस्था एवं ग्रामीणों की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए ग्राम रामपुर को थाना रहली में सम्मिलित किये जाने का निर्णय लिया गया है.
ग्राम पंचायत
सभा में उक्त
यथावत थाना
रहली में रखे
ग्राम को जाने हेतु लेख
किया गया है .
माननीय विधायक/मंत्री पंचायत एवं ग्रामीण विकास, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण, सहकारिता विभाग मध्यप्रदेश द्वारा कानून व्यवस्था एवं ग्रामीणों की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए सम्मिलित किये जाने हेतु लेख किया गया है.
समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि थाना गौरझामर वर्तमान में देवरी अनुभाग के अन्तर्गत आता है एवं ग्राम पटना की राजस्व सीमाएं एवं ग्राम की तहसील रहली के अन्तर्गत आने से कानून व्यवस्था एवं ग्रामीणों की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए ग्राम रामपुर को थाना रहली में सम्मिलित किये जाने का निर्णय लिया गया है.
भाग 1 ]
5875
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अगस्त 2015
(5)
(3)
(4) (2)
(1)
7
ग्राम सेहरी
थाना गौरझामर
थाना रहली 15 कि.मी.
03 कि.मी.
माननीय विधायक/मंत्री , पंचायत एवं ग्रामीण विकास, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण , सहकारिता विभाग मध्यप्रदेश द्वारा कानून व्यवस्था एवं ग्रामीणों की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए सम्मिलित किये जाने हेतु लेख किया गया है.
(7)
(6)
ग्राम पंचायत सभा में उक्त ग्राम को यथावत् थाना रहली में रखे जाने हेतु लेख किया गया है.
समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि थाना गौरझामर वर्तमान में देवरी अनुभाग के अन्तर्गत आता है एवं ग्राम सेहरी की राजस्व सीमाएं एवं ग्राम की तहसील रहली के अन्तर्गत आने से कानून व्यवस्था एवं ग्रामीणों की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए ग्राम रामपुर को थाना रहली में सम्मिलित किये जाने का निर्णय लिया गया है.
अनुभाग-खुरई
सारणी
ग्रामों के
क्र.
नाम जिनका परिसीमन किया जाना है
वर्तमान में किस थाना चौकी अन्तर्गत है एवं दूरी
जिस थाना/चौकी में सम्मिलित किया जाना है, नाम एवं दूरी (4) ( 2)
(3)
(1)
1
थाना खुरई से 15कि.मी.
ग्राम धरमपुर
थाना बांदरी से 40कि.मी.
माननीय मंत्री, परिवहन, सूचना प्रौद्योगिकी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी , लोक सेवा प्रबंधन, जन शिकायत निवारण विभाग मध्यप्रदेश द्वारा नागरिक सुविधा, भौगोलिक एवं प्रशासनिक दृष्टि से ग्रामों को सम्मिलित किये जाने हेतु लेख किया गया है.
2
ग्राम बलोप
थाना खुरई से 14 कि.मी.
थाना बांदरी से 38 कि.मी.
माननीय मंत्री, परिवहन, सूचना प्रौद्योगिकी , विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, लोक सेवा प्रबंधन, जन शिकायत निवारण विभाग मध्यप्रदेश द्वारा नागरिक सुविधा, भौगोलिक एवं प्रशासनिक दृष्टि से ग्रामों को सम्मिलित किये जाने हेतु लेख किया गया है.
रिमार्क
ग्राम पंचायत सभा का अभिमत
प्रस्तावित ग्राम जिनका परिसीमन किया जाना है सांसद/विधायक द्वारा अभिमत सहित
(7)
(6)
(5)
ग्राम पंचायत सभा के प्रस्ताव में उक्त ग्राम को थाना खुरई में सम्मिलित किये जाने हेतु लेख किया गया है.
समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि थाना बांदरी वर्तमान में खुरई अनुभाग के अन्तर्गत आता है, ग्राम की दूरी थाना खुरई से कम होने एवं ग्राम धरमपुर की राजस्व सीमाएं, ग्राम की तहसील खुरई के अन्तर्गत आने व नागरिक सुविधा, भौगोलिक एवं प्रशासनिक दृष्टि से ग्राम धरमपुर को थाना खुरई में सम्मिलित किये जाने का निर्णय लिया गया है.
ग्राम पंचायत सभा के प्रस्ताव में उक्त ग्राम को थाना खुरई में सम्मिलित किये जाने हेतु लेख किया गया है.
समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि थाना बांदरी वर्तमान में खुरई अनुभाग के अन्तर्गत आता है , ग्राम की दूरी थाना खुरई से कम होने एवं ग्राम बलोप की राजस्व सीमाएं, ग्राम की तहसील खुरई के अन्तर्गत आने व नागरिक सुविधा , भौगोलिक एवं प्रशासनिक दृष्टि से ग्राम बलोप को थाना खुरई में सम्मिलित किये जाने का निर्णय लिया गया है .
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अगस्त 2015
5876
(4) (1)
(3)
(2)
3
थाना खुरई से 14कि.मी.
थाना बांदरी से
ग्राम पाली
30कि.मी.
माननीय मंत्री, परिवहन, सूचना प्रौद्योगिकी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, लोक सेवा प्रबंधन , जन शिकायत निवारण विभाग मध्यप्रदेश द्वारा नागरिक सुविधा , भौगोलिक एवं प्रशासनिक दृष्टि से ग्रामों को सम्मिलित किये जाने हेतु लेख किया गया है .
4
थाना खुरई से 13 कि.मी.
थाना बांदरी से 35 कि.मी.
ग्राम पिपरिया गौड़
माननीय मंत्री, परिवहन सूचना, प्रौद्योगिकी , विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, लोक सेवा प्रबंधन , जन शिकायत निवारण विभाग मध्यप्रदेश द्वारा नागरिक सुविधा, भौगोलिक एवं प्रशासनिक दृष्टि से ग्रामों को सम्मिलित किये जाने हेतु लेख किया गया है.
5
थाना खुरई से 13कि.मी.
ग्राम कुमरोल
थाना बांदरी से 36 कि.मी.
6
ग्राम बछउ
थाना खुरई से 12 कि.मी.
थाना बांदरी से 37 कि.मी.
(7)
(5)
(6)
ग्राम पंचायत सभा के प्रस्ताव में उक्त ग्राम को थाना खुरई में सम्मिलित किये जाने हेतु लेख किया गया है.
समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि थाना बांदरी वर्तमान में खुरई अनुभाग के अन्तर्गत आता है , ग्राम की दूरी थाना खुरई से कम होने एवं ग्राम पाली की राजस्व सीमाएं, ग्राम की तहसील खुरई के अन्तर्गत आने व नागरिक सुविधा, भौगोलिक एवं प्रशासनिक दृष्टि से ग्राम पाली को थाना खुरई में सम्मिलित किये जाने का निर्णय लिया गया है.
ग्राम पंचायत
सभा के प्रस्ताव में उक्त ग्राम को थाना खुरई में सम्मिलित किये जाने हेतु लेख किया गया है.
समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि थाना बांदरी वर्तमान में खुरई अनुभाग के अन्तर्गत आता है , ग्राम की दूरी थाना खुरई से कम होने एवं ग्राम पिपरिया गौड़ की राजस्व सीमाएं, ग्राम की तहसील खुरई के अन्तर्गत आने व नागरिक सुविधा , भौगोलिक एवं प्रशासनिक दृष्टि से ग्राम पिपरिया गौड़ को थाना खुरई में सम्मिलित किये जाने का निर्णय लिया गया है .
ग्राम पंचायत सभा के प्रस्ताव में उक्त ग्राम को थाना खुरई में सम्मिलित किये जाने हेतु लेख किया गया है.
माननीय मंत्री परिवहन सूचना प्रौद्योगिकी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, लोक सेवा प्रबंधन, जन शिकायत निवारण विभाग मध्यप्रदेश द्वारा नागरिक सुविधा, भौगोलिक एवं प्रशासनिक दृष्टि से ग्रामों को सम्मिलित किये जाने हेतु लेख किया गया है .
समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि थाना बांदरी वर्तमान में खुरई अनुभाग के अन्तर्गत आता है , ग्राम की दूरी थाना खुरई से कम होने एवं ग्राम कुमरोल की राजस्व सीमाएं, ग्राम की तहसील खुरई के अन्तर्गत आने व नागरिक सुविधा, भौगोलिक एवं प्रशासनिक दृष्टि से ग्राम कुमरोल को थाना खुरई में सम्मिलित किये जाने का निर्णय लिया गया है.
ग्राम पंचायत सभा के प्रस्ताव में उक्त ग्राम को थाना खुरई में सम्मिलित किये जाने हेतु लेख किया गया है.
माननीय मंत्री, परिवहन, सूचना प्रौद्योगिकी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, लोक सेवा प्रबंधन, जन शिकायत निवारण विभाग मध्यप्रदेश द्वारा नागरिक सुविधा, भौगोलिक एवं प्रशासनिक दृष्टि से ग्रामों को सम्मिलित किये जाने हेतु लेख किया गया है.
समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि थाना बांदरी वर्तमान में खुरई अनुभाग के अन्तर्गत आता है , ग्राम की दूरी थाना खुरई से कम होने एवं ग्राम बछउ की राजस्व सीमाएं, ग्राम की तहसील खुरई के अन्तर्गत आने व नागरिक सुविधा, भौगोलिक एवं प्रशासनिक दृष्टि से ग्राम बछउ को थाना खुरई में सम्मिलित किये जाने का निर्णय लिया गया है.
5877
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 अगस्त 2015
भाग 1 ]
(5)
(2)
(3)
(4) (1)
7
थाना खुरई से 12कि.मी.
ग्राम बांदरी
थाना बांदरी से 36 कि.मी.
माननीय मंत्री, परिवहन, सूचना प्रौद्योगिकी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, लोक सेवा प्रबंधन, जन शिकायत निवारण विभाग मध्यप्रदेश द्वारा नागरिक सुविधा, भौगोलिक एवं प्रशासनिक दृष्टि से ग्रामों को सम्मिलित किये जाने हेतु लेख किया गया है.
8
ग्राम गोलनी
थाना खुरई से 12 कि.मी.
थाना बांदरी से 35 कि.मी.
माननीय मंत्री, परिवहन, सूचना प्रौद्योगिकी , विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, लोक सेवा प्रबंधन , जन शिकायत निवारण विभाग मध्यप्रदेश द्वारा नागरिक सुविधा , भौगोलिक एवं प्रशासनिक दृष्टि से ग्रामों को सम्मिलित किये जाने हेतु लेख किया गया है.
9
थाना खुरई से 15 कि.मी.
ग्राम नारधा
थाना बांदरी से 35कि.मी.
माननीय मंत्री, परिवहन, सूचना प्रौद्योगिकी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, लोक सेवा प्रबंधन, जन शिकायत निवारण विभाग मध्यप्रदेश द्वारा नागरिक सुविधा, भौगोलिक एवं प्रशासनिक दृष्टि से ग्रामों को सम्मिलित किये जाने हेतु लेख किया गया है.
10 ग्राम बहरोल
थाना खुरई से 15 कि.मी.
थाना बांदरी से 45 कि.मी.
(7)
(6)
ग्राम पंचायत सभा के प्रस्ताव में उक्त ग्राम को थाना खुरई में सम्मिलित किये जाने हेतु लेख किया गया है.
समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि थाना बांदरी वर्तमान में खुरई अनुभाग के अन्तर्गत आता है , ग्राम की दूरी थाना खुरई से कम होने एवं ग्राम बांदरी की राजस्व सीमाएं, ग्राम की तहसील खुरई के अन्तर्गत आने व नागरिक सुविधा, भौगोलिक एवं प्रशासनिक दृष्टि से ग्राम बांदरी को थाना खुरई में सम्मिलित किये जाने का निर्णय लिया गया है .
ग्राम पंचायत सभा के प्रस्ताव में उक्त ग्राम को थाना खुरई में सम्मिलित किये जाने हेतु लेख किया गया है.
समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि थाना बांदरी वर्तमान में खुरई अनुभाग के अन्तर्गत आता है, ग्राम की दूरी थाना खुरई से कम होने एवं ग्राम गोलनी की राजस्व सीमाएं, ग्राम की तहसील खुरई के अन्तर्गत आने व नागरिक सुविधा , भौगोलिक एवं प्रशासनिक दृष्टि से ग्राम गोलनी को थाना खुरई में सम्मिलित किये जाने का निर्णय लिया गया है .
को थाना खुरई में सम्मिलित किये जाने हेतु
ग्राम पंचायत सभा के प्रस्ताव में उक्त ग्राम लेख किया गया है.
समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि थाना बांदरी वर्तमान में खुरई अनुभाग के अन्तर्गत आता है , ग्राम की दूरी थाना खुरई से कम होने एवं ग्राम नारधा की राजस्व सीमाएं, ग्राम की तहसील खुरई के अन्तर्गत आने व नागरिक सुविधा, भौगोलिक एवं प्रशासनिक दृष्टि से ग्राम नारधा को थाना खुरई में सम्मिलित किये जाने का निर्णय लिया गया है.
ग्राम पंचायत सभा के प्रस्ताव में उक्त ग्राम को थाना खुरई में सम्मिलित किये जाने हेतु लेख किया गया है.
माननीय मंत्री, परिवहन , सूचना प्रौद्योगिकी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, लोक सेवा प्रबंधन, जन शिकायत निवारण विभाग मध्यप्रदेश द्वारा नागरिक सुविधा , भौगोलिक एवं प्रशासनिक दृष्टि से ग्रामों को सम्मिलित किये जाने हेतु लेख किया गया है.
समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि थाना बांदरी वर्तमान में खुरई अनुभाग के अन्तर्गत आता है, ग्राम की दूरी थाना खुरई से कम होने एवं ग्राम बहरोल की राजस्व सीमाएं, ग्राम की तहसील खुरई के अन्तर्गत आने व नागरिक सुविधा, भौगोलिक एवं प्रशासनिक दृष्टि से ग्राम बहरोल को थाना खुरई में सम्मिलित किये जाने का निर्णय लिया गया है .
5878
(5)
(2)
(3)
(4) (1)
थाना बांदरी से
नगदा
11 ग्राम माननीय मंत्री, परिवहन, सूचना प्रौद्योगिकी, विज्ञान एवं
09 कि.मी.
प्रौद्योगिकी, लोक सेवा प्रबंधन, जन शिकायत निवारण विभाग मध्यप्रदेश द्वारा नागरिक सुविधा, भौगोलिक एवं प्रशासनिक दृष्टि से ग्रामों को सम्मिलित किये जाने हेतु लेख किया गया है.
12 ग्राम ढेमाढाना बांदरी से
थाना माननीय मंत्री , परिवहन, सूचना प्रौद्योगिकी, विज्ञान एवं 12कि.मी. प्रौद्योगिकी, लोक सेवा प्रबंधन, जन शिकायत निवारण विभाग मध्यप्रदेश द्वारा नागरिक सुविधा , भौगोलिक एवं प्रशासनिक दृष्टि से ग्रामों को सम्मिलित किये जाने हेतु लेख किया गया है.
13
थाना खुरई से 12कि.मी.
थांना बांदरी से 18 कि.मी.
ग्राम जामुनिया धीरज.
माननीय मंत्री, परिवहन , सूचना प्रौद्योगिकी , विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, लोक सेवा प्रबंधन, जन शिकायत निवारण विभाग मध्यप्रदेश द्वारा नागरिक सुविधा, भौगोलिक एवं प्रशासनिक दृष्टि से ग्रामों को सम्मिलित किये जाने हेतु लेख किया गया है.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 अगस्त 2015
(7)
(6)
ग्राम पंचायत सभा के प्रस्ताव में उक्त ग्राम को थाना खुरई में सम्मिलित किये जाने हेतु लेख किया गया है .
समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि थाना बांदरी वर्तमान में खुरई अनुभाग के अन्तर्गत आता है, ग्राम की दूरी थाना खुरई से कम होने एवं ग्राम नागदा की राजस्व सीमाएं, ग्राम की तहसील खुरई के अन्तर्गत आने व नागरिक सुविधा, भौगोलिक एवं प्रशासनिक दृष्टि से ग्राम नगदा को थाना खुरई में सम्मिलित किये जाने का निर्णय लिया गया है.
ग्राम पंचायत सभा के प्रस्ताव में उक्त ग्राम को थाना खुरई में सम्मिलित किये जाने हेतु लेख किया गया है.
समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि थाना बांदरी वर्तमान में खुरई अनुभाग के अन्तर्गत आता है, ग्राम की दूरी थाना खुरई से कम होने एवं ग्राम ढेमाढाना की राजस्व सीमाएं, ग्राम की तहसील खुरई के अन्तर्गत आने व नागरिक सुविधा, भौगोलिक एवं प्रशासनिक दृष्टि से ग्राम ढेमाढाना को थाना खुरई में सम्मिलित किये जाने का निर्णय लिया गया है.
ग्राम पंचायत सभा के प्रस्ताव में उक्त ग्राम को थाना खुरई में सम्मिलित किये जाने हेतु लेख किया गया है.
समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि थाना बांदरी वर्तमान में खुरई अनुभाग के अन्तर्गत आता है , ग्राम की दूरी थाना खुरई से कम होने एवं ग्राम जमुनिया धीरज की राजस्व सीमाएं, ग्राम की तहसील खुरई के अन्तर्गत आने व नागरिक सुविधा, भौगोलिक एवं प्रशासनिक दृष्टि से ग्राम जमुनिया धीरज को थाना खुरई में सम्मिलित किये जाने का निर्णय लिया गया है.
ए. के. सिंह , जिला मजिस्ट्रेट एवं पदेन उपसचिव.
5879 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 अगस्त 2015
कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ( मण्डी) , जिला मन्दसौर, मध्यप्रदेश
मन्दसौर , दिनांक 6 अगस्त 2015
क्र. 1572 - मण्डी निर्वा.-2015.- मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा 11 ( 1 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, स्वतंत्र कुमार सिंह , कलेक्टर, जिला मन्दसौर, मण्डी अधिनियम की धारा 11 ( 1 ) ( घ) के अनुक्रम में मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी (जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित मन्दसौर के सदस्य की मंडी समिति हेतु प्रतिनिधि का नाम- निर्देशन ) नियम, 2010 के अन्तर्गत मन्दसौर जिले की निम्नानुसार कृषि उपज मण्डी समितियों के लिये एतद्वारा प्रतिनिधि नामनिर्दिष्ट करता हूं. :-
मण्डी अधिनियम की धारा नामनिर्दिष्ट सदस्यों का नाम व पता
मण्डी का नाम
क्र.
(4)
(3)
(1)
(2)
धारा 11 ( 1 ) ( घ) 1. मन्दसौर
श्री भोपाल सिंह पिता श्री रामसिंह सिसोदिया , निवासी- मु.पो. धारियाखेड़ी, तहसील - मन्दसौर, जिला मन्दसौर.
धारा 11 (1 ) (घ ) 2. दलोदा
श्री फतेहसिंह पिता श्री भेरूलाल आंजना, निवासी- मु.पो. कचनारा फ्लेग , तहसील- दलोदा, जिला मन्दसौर.
निरंक
धारा 11 ( 1 ) ( घ) पिपल्यामण्डी
3.
धारा 11 ( 1 ) ( घ) 4. सीतामऊ
श्री गोपाल पिता श्री रतनलाल जी राठौर, निवासी- बस स्टेण्ड के पास सीतामऊ, तहसील - सीतामऊ, जिला मन्दसौर.
धारा 11 ( 1 ) ( घ) 5. सुवासरा
श्री नंदलाल पिता श्री जगदीश जी परमार , निवासी- मु. पो. दलावदा, तहसील सीतामऊ, जिला मन्दसौर.
निरंक
धारा 11 ( 1 ) (घ) 6. शामगढ़
गरोठ
धारा 11 ( 1 ) ( घ) 7.
श्री राजेन्द्र पिता श्री माणकचंद जैन, निवासी- पुराना बस स्टेण्ड गरोठ, तहसील गरोठ, जिला मन्दसौर.
धारा 11 ( 1 ) ( घ ) श्री डूंगरसिंह पिता श्री जोरावरसिंह चौहान,
8. भानपुरा
निवासी- हरनावदा, पोस्ट भानपुरा , तहसील भानपुरा, जिला मन्दसौर.
स्वतंत्र कुमार सिंह, कलेक्टर.
राज्य शासन के आदेश
राजस्व विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल, दिनांक 25 अगस्त 2015
क्र. एफ- 2-4-2015- सात- समन्वय.- राज्य शासन, एतद्वारा , प्रदेश के शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों की शासकीय एवं निजी भूमियों के प्रबंधन से संबंधित बिन्दुओं की समग्र समीक्षा कर राज्य शासन को अनुशंसायें प्रस्तुत करने के लिए " राज्य भूमि सुधार आयोग " का गठन किया जाता है. आयोग निम्न बिन्दुओं पर अपनी अनुशंसायें दे सकेगा :-
1 . भूमियों के प्रभावी प्रबंधन के लिए आवश्यक विधिक संशोधन.
राजस्व प्रशासन को सुदृढ़ बनाने के उपाय. 2.
3. भूमिस्वामियों, पट्टेदारों एवं अन्य भूमिधारकों और प्रशासन की बीच संव्यवहार को सरल एवं नागरिकोन्मुखी बनाना.
4. राजस्व सेवाओं के प्रभावी प्रदाय के उपाय.
5. अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति के भूमिस्वामियों, लघु एवं सीमान्त कृषकों के हित संरक्षण के उपाय.
2. आयोग को समस्त सचिवालयीन सुविधायें राजस्व विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जावेगी. आयोग प्रति तिमाही अपनी अनुशंसायें राज्य शासन को प्रस्तुत करेगा.
3. आयोग की संरचना के संबंध में पृथक् से आदेश जारी किया जाएगा.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. सिंह , प्रमुख सचिव.
[ भाग 1 5880
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अगस्त 2015
वित्त विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
Bhopal , the 22nd August 2015
No. F-6-1-2015 - Rule- IV. In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh , hereby, makes the following further amendment in the Madhya Pradesh Civil Services ( Leave) Rules , 1977 , namely :-
AMENDMENT
In the said rules ,-
After rule 38 (b) , the following rule shall be added , namely :-
" 38 ( C) Child Care Leave-
(1) Subject to the provisions of this rule , a woman Government servant may be granted child care leave by the competent authority for a maximum period of 730 days during her entire service for taking care of her two eldest surviving children .
(2) The leave cannot be claimed as a matter of right .
(3) For the purposes of sub - rule ( 1 ) , "Child " means ,-
(a) a child below the age of eighteen years ( including legally adopted child) ;
or
(b) a child below the age of twenty two years with a minimum disability of forty percent as specified inNotification No. 16-18/97- N 1.1 , dated the 1st June , 2001 , Government of India . Ministry of Social Justice and Empowerment .
(4) Grant of child care leave to a woman government servant under sub - rule ( 1 ) shall be subject to the following conditions , namely:-
(a) it shall not be granted for more than three spells in a calendar year. The leave availed even for a day , shall be counted as one spell . If the period of leave sanctioned continues into the next calendar year also then the spell shall be counted adjacent the year in which the leave was applied or in which major part of the leave applied falls . Calender year means the period commencing from Ist January to 31st December of the year .
(b) it shall ordinarily not be sanctioned during the probation period . However, in special circumstances if the leave is sanctioned during the probation period then the probation period shall be extended by the period equivalent to the period for which the leave has been granted .
(5) During the period of child care leave , the woman government servant shall be paid leave salary equal to the pay drawn immediately before proceeding on leave .
(6) Child care leave may be combined with leave of any other kind .
(7) The leave account shall be maintained separately and entry shall be made in the service book of the concerned women government servant .
2. This amendment shall come into force from the date of its publication in the Madhya Pradesh Gazette .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh ,
ANIRUDDHE MUKERJEE , Secy .
5881
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अगस्त 2015
भाग 1 ]
राज्य शासन के आदेश
राजस्व विभाग
कार्यालय , कलेक्टर, जिला मण्डला, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
मण्डला, दिनांक 4 जुलाई 2015
क्र. भू- अर्जन-05 ( अ -82 )-2014-15.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का वर्णन
तहसील
जिला
ग्राम एवं प.ह.नं.
भूमि का लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(4) 3.23 (1) मण्डला
(2) बिछिया
(3) करंजिया रैयत, प. ह. नं. 28
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5) कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास, संभाग क्र. 2 , जिला मण्डला.
(6) हालौन सिंचाई परियोजनान्तर्गत बांई तट मुख्य नहर हेतु.
( 2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी ( रा ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , बिछिया तथा कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास , संभाग क्र. 2, जिला मण्डला के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सुभाष कुमार द्विवेदी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला छतरपुर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
छतरपुर , दिनांक 6 अगस्त 2015
प्र. क्र. 2 - अ-82 - भू-अर्जन- 2015.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 एवं 12 की दी शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि तड़पेड़ बांध परियोजना के बांध निर्माण हेतु आने वाले अधिकांश भू- भाग को भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है. इसी परियोजना के निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है:-
भूमि का वर्णन
तहसील नगर/ग्राम
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4) 4.000
(3) भेलसी
(1) छतरपुर
(2) छतरपुर
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की उपधारा ( 1 ) एवं 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5) भू- अर्जन अधिकारी , छतरपुर
(6) तरपेड़ बांध पयिोजना के बांध निर्माण हेतु पूरक.
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , छतरपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मसूद अख्तर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
5882
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 अगस्त 2015
कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
सिवनी, दिनांक 6 अगस्त 2015
क्र. 7773 - जि.भू.अ. - 2015.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 ( 1 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चूंकि नहर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ आंशिक भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का विवरण
जिला
ग्राम
तहसील/ रा.नि.मं.
(3)
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4) (1) (2)
9.00 सिवनी सिवनी रा. नि. म. बडोंल.
चंदौरी खुर्द प.ह.नं. 04 ब.नं. 292.
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 की उपधारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत बखारी शाखा से निकलने वाली माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु.
कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तह. चौरई , जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र. ).
(2) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय, कलेक्टर ( भू-अर्जन ) , जिला सिवनी में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .
क्र. 7775- जि.भू.अ. - 2015.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 ( 1 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चूंकि नहर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब- माइनर निर्माण हेतु कुछ आंशिक भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का विवरण
ग्राम
जिला
(3)
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4) (1)
तहसील/ रा.नि.म. (2)
2.01 सिवनी सिवनी रा . नि. म. बडोंल.
नांदनी प.ह.नं. 13 ब.नं. 308 .
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन (6)
धारा 12 की उपधारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी (5)
पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत बखारी शाखा से निकलने वाली माइनर एवं सब- माइनर निर्माण हेतु.
कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तह. चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.) .
(2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय , कलेक्टर ( भू-अर्जन ) , जिला सिवनी में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
5883
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अगस्त 2015
भाग 1 ]
क्र. 7776- जि.भू.अ. - 2015.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 ( 1 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चूंकि नहर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ आंशिक भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का विवरण
ग्राम
जिला तहसील/ रा.नि.मं.
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4) (2)
(1)
13.09 सिवनी
(3) बांकी ब.नं. 486 प.ह.नं. 09.
सिवनी रा. नि. म. बडोंल.
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 की उपधारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत बखारी शाखा से निकलने वाली माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु.
कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तह. चौरई , जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.) .
(2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , कलेक्टर ( भू- अर्जन ) , जिला सिवनी में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
सिवनी , दिनांक 7 अगस्त 2015
क्र. 7821 - जि.भू.अ. - 2015.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 ( 1 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चूंकि नहर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ आंशिक भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का विवरण
ग्राम
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) तहसील/ रा.नि.मं.
(4)
(3)
(2)
6.00 (1) सिवनी सिवनी रा. नि. म. बडोंल
पिपरिया ब.नं. प.ह.नं. 2
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 की उपधारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तह. चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.) .
पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत बखारी शाखा से निकलने वाली डिस्ट्रीब्यूटरी एवं उसके माइनर एवं सब- माइनर निर्माण हेतु.
( 2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय, कलेक्टर ( भू- अर्जन ) , जिला सिवनी में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जासकता है .
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 अगस्त 2015
5884
सिवनी , दिनांक 10 अगस्त 2015
क्र. 7829- जि.भू.अ. - 2015.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 ( 1 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चूंकि नहर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ आंशिक भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का विवरण
ग्राम
जिला तहसील/ रा.नि.मं.
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4) (2)
(3)
(1)
13.00 सिवनी सिवनी रा. नि. म. बडोंल.
गाडरवाड़ा प.ह.नं. 14 ब. नं. 128.
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 की उपधारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत बखारी शाखा से निकलने वाली माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु.
कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तह. चौरई , जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र. ) .
(2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , कलेक्टर ( भू-अर्जन ) , जिला सिवनी में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
क्र. 7830- जि.भू.अ. - 2015.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 ( 1 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चूंकि नहर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब- माइनर निर्माण हेतु कुछ आंशिक भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का विवरण
ग्राम
जिला तहसील/ रा.नि.मं.
(3)
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4) (2)
(1)
2.00 सिवनी
जैतपुर खुर्द प.ह.नं. 11 ब. नं. 215.
सिवनी रा. नि. म. बडोंल.
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 की उपधारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत बखारी शाखा से निकलने वाली माइनर एवं सब- माइनर निर्माण हेतु.
कार्यपालन यंत्री , पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तह. चौरई , जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र. ) .
(2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , कलेक्टर ( भू-अर्जन ) , जिला सिवनी में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .
5885
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अगस्त 2015
भाग 1 ]
क्र. 7832 - जि.भू.अ. - 2015.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 ( 1 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चूंकि नहर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ आंशिक भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन ग्राम
जिला
धारा 12 की उपधारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
तहसील/ रा.नि.मं.
(6) (2)
(1)
(4) 4.20
सिवनी सिवनी रा. नि. म. बडोंल.
(3) चंदौरी कलां प.ह.नं. 04 ब. नं. 161 .
पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत बखारी शाखा से निकलने वाली माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु.
(5) कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तह. चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र. ) .
( 2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय , कलेक्टर ( भू- अर्जन ) , जिला सिवनी में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
क्र. 7834- जि.भू.अ. - 2015.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 ( 1 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चूंकि नहर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ आंशिक भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन ग्राम
धारा 12 की उपधारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
तहसील/ रा.नि.मं.
(6)
(4)
(3)
(2)
(1)
2.00
सिवनी सिवनी रा. नि. म. बडोंल .
पोतलपानी प.ह.नं. 02 ब. नं. 354.
पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत बखारी शाखा से निकलने वाली माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु.
(5) कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तह. चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र. ) .
(2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , कलेक्टर ( भू-अर्जन ) , जिला सिवनी में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
5886
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 अगस्त 2015
क्र. 7835 - जि.भू.अ. - 2015.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 ( 1 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चूंकि नहर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ आंशिक भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का विवरण
ग्राम
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4) तहसील रा. नि. म. (2)
1.70 (1) सिवनी सिवनी रा. नि. म. बडोंल.
(3) औरैयामाल प.ह.नं. 02 ब. नं....
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 की उपधारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत बखारी शाखा से निकलने वाली माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु.
कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तह. चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र. ) .
(2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय कलेक्टर ( भू-अर्जन ) , जिला सिवनी में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .
क्र. 7836- जि.भू.अ. - 2015.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 ( 1 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चूंकि नहर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ आंशिक भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का विवरण ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(4)
9.00 (1) सिवनी
(3) चारगांव प.ह.नं. 10 ब. नं. 166.
(2) सिवनी रा. नि. म. बडोंल.
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 की उपधारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत बखारी शाखा से निकलने वाली माइनर एवं सब- माइनर निर्माण हेतु.
(5) कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तह. चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र. ) .
( 2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर ( भू- अर्जन ) , जिला सिवनी में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .
5887
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अगस्त 2015
भाग 1 ]
क्र. 7837- जि.भू.अ. - 2015.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 ( 1 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है . चूंकि नहर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब- माइनर निर्माण हेतु कुछ आंशिक भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन ग्राम
जिला तहसील/रा.नि.मं.
धारा 12 की उपधारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
(2)
(3)
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4)
1.50
सिवनी
(1) सिवनी
बाम्हनवाडा प.ह.न. 14 ब. नं. 402.
रा. नि. म. बडोंल.
पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत बखारी शाखा से निकलने वाली माइनर एवं सब- माइनर निर्माण हेतु.
कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तह. चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.) .
( 2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर ( भू- अर्जन ) , जिला सिवनी में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, भरत यादव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला रीवा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
रीवा , दिनांक 5 अगस्त 2015
क्र. 200 - भू- अर्जन - 2015.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत हो गया है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकारी अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं.
चूंकि, भूमि , भूमिस्वामियों द्वारा उक्त भूमियों के बदल वर्तमान भू- अधिग्रहण अधिनियम, 2014 के नियमों एवं शर्तों के अधीन मुआवजा प्राप्त करने हेतु सहमत है. अतः इस कारण अधिनियम की धारा 4 के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण की आवश्यकता नहीं है और इस कारण अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील
ग्राम
जिला
धारा 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(4) 0.178
(3) पटना-278
(1) रीवा
(2) मनगवां
(5) कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग , रीवा.
(6) रीवा जिले के बैकुण्ठपुर नेबूहा पटना मार्ग के कि.मी. 5/10 में महाना नदी पर पुल एवं पहुंच मार्ग का निर्माण .
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है.
[भाग 1 5888
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अगस्त 2015
क्र. 201 - भू-अर्जन- 2015.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत हो गया है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकारी अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं.
चूंकि, भूमि भूमिस्वामियों द्वारा उक्त भूमियों के बदल वर्तमान भू- अधिग्रहण अधिनियम , 2014 के नियमों एवं शर्तों के अधीन मुआवजा प्राप्त करने हेतु सहमत है. अतः इस कारण अधिनियम की धारा 4 के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण की आवश्यकता नहीं है, और इस कारण अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन ग्राम
जिला तहसील
धारा 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4) 0.210
(3) सौर-568
सिरमौर (2)
(1) रीवा
(5) कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग, रीवा.
रीवा जिले के बैकुण्ठपुर नेबूहा पटना मार्ग के कि.मी. 5/10में महाना नदी पर पुल एवं पहुंच मार्ग का निर्माण.
(2 ) भूमि का नक्शा, ( प्लान ) कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है.
रीवा, दिनांक 19 अगस्त 2015
पत्र क्र. 235 - भू-अर्जन- 2015.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधन हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची सारणी के कालम (2 ) में वर्णित भूमि, अनुसूची की सारणी के कालम ( 3 ) में उल्लेखित भूमि के रकबे का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनवर्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 उपधारा ( 4 ) के अन्तर्गत एतद्वारा घोषित किया जाता है कि निजी शासकीय भूमि की आवश्यकता लोक प्रयोजन के लिये है.
चूंकि, ग्राम उमरिया ब्यौहरियान , रीवा जिले गंगेव उमरिहा मार्ग के कि.मी. 2/2 में लहुरिया नाले पर पुल एवं पहुंच मार्ग कार्य पूर्ण करने हेतु. इस कारण अधिनियम के उपधारा ( 2 ) के तहत पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला - रीवा ( म. प्र. )
(ख) तहसील - नईगढ़ी
(ग) नगर/ग्राम- उमरिया ब्यौहरियान
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.060 हेक्टेयर.
खसरा नं. (1) 10 11/1 /ख 11/3/1
योग
अर्जित रकबा (हे . ) (2) 0.038 0.010 0.012 .. 0.060
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है- रीवा जिले गंगेव उमरिहा मार्ग के कि.मी. 2/2 में लहुरिया नाले पर पुल एवं पहुंच मार्ग कार्य हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा एवं प्लान कलेक्टर, कार्यालय, जिला रीवा एवं कार्यपालन यंत्री लो.नि.वि. सेतु रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.
5889
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अगस्त 2015
भाग 1 ]
रीवा, दिनांक 21 अगस्त 2015
क्र. 242 - भू- अर्जन- 2015.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत हो गया है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकारी अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं.
चूंकि, भूमि भूमिस्वामियों द्वारा उक्त भूमियों के बदल वर्तमान भू- अधिग्रहण अधिनियम, 2014 के नियमों एवं शर्तों के अधीन मुआवजा प्राप्त करने हेतु सहमत है. अतः इस कारण अधिनियम की धारा 4 के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण की आवश्यकता नहीं है , और इस कारण अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का वर्णन
ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4) (2)
1.998 त्योंथर
(3) सोनौरी
(1) रीवा
(2 ) भूमि का नक्शा, ( प्लान ) कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है.
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5) कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग , रीवा.
(6) रीवा जिले के सोनौरी बडोखर मार्ग नैना नदी पर पुल एवं पहुंचमार्ग का निर्माण.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राहुल जैन , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
सतना, दिनांक 17 अगस्त 2015
भू- अर्जन- प्र.क्र. एफ... 10 - पत्र क्र. 126- भू-अर्जन-15.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का वर्णन ग्राम
जिला तहसील
अर्जनीय रकबा (हेक्टर में) (4)
(3)
(1) (2)
7.441
जोबा
मैहर
सतना
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है .
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , सतना, म. प्र.
अंधियारी सागर बांध निर्माण हेतु.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 अगस्त 2015
5890
भू-अर्जन- प्र.क्र. एफ. .- 10- पत्र क्र. 127- भू-अर्जन-15. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का वर्णन
ग्राम
तहसील
जिला
अर्जनीय रकबा (हेक्टर में)
(4)
(3)
(2)
(1)
0.418
बंदरिया
संतना मैहर
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की उपधारा ( 2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
अंधियारी सागर बांध निर्माण हेतु.
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, सतना, म . प्र.
भू-अर्जन - प्र.क्र. एफ... 10- पत्र क्र. 128- भू-अर्जन- 15.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का वर्णन
ग्राम
जिला तहसील
अर्जनीय रकबा (हेक्टर में)
(4) (2)
(3)
(1)
1.633
मन्नी
रामनगर
सतना
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की उपधारा (2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
अंधियारी सागर बांध निर्माण हेतु.
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, सतना, म. प्र.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संतोष मिश्र , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
छिन्दवाड़ा , दिनांक 20 अगस्त 2015
क्र. 6673 - भू-अर्जन- 2015.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने 5891
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 अगस्त 2015
भाग 1 ]
की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.
2. चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22 ( ए) -101-2013 - एमपीएस- 31-2263 , भोपाल , दिनांक 25 सितम्बर 2013 के अन्तर्गत भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है.
अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन की महत्वकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 40 के अंतर्गत , भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन - पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.
3. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
जिला तहसील
(हेक्टर में)
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (4)
(3)
(2)
(1)
रकबा 170.000
ग्राम-मोहगांव,
छिन्दवाड़ा छिन्दवाड़ा
हेक्टेयर एवं
ब. नं. -490,
उपरोक्त अर्जित
प.ह.नं. -41,
की जाने वाली
रा.नि.मं.-
छिन्दवाडा-01 प्रस्तावित भूमि
पर आने वाली
संपत्तियां.
अनुसूची
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(6) भूमिअर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)
भू-अर्जन अधिकारी , तहसील- छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा.
पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बांध निर्माण से डूब क्षेत्र के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण.
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय , कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) , छिंदवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी , एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , तहसील - छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र . ) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांध , जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 , तहसील चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा फ्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन परियोजना मिट्टी बांध , उपसंभाग क्रमांक -01 सिंगना के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अगस्त 2015
5892
क्र. 6674- भू- अर्जन- 2015.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.
2. चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22 (ए) -101-2013 - एमपीएस- 31-2263, भोपाल, दिनांक 25 सितम्बर 2013 के अन्तर्गत भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है.
अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन की महत्वकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 40 के अंतर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन- पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 (3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.
3. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
तहसील
जिला
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (4) (2)
(3)
(1)
छिन्दवाड़ा ग्राम- भूला ,
छिन्दवाड़ा
ब. नं.-436,
प.ह.नं. -41,
रा.नि.मं.-
छिन्दवाडा-01
रकबा 90.000 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित कीजाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.
अनुसूची
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(6) भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)
भू-अर्जन अधिकारी , तहसील- छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा.
पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बांध निर्माण से डूब क्षेत्र के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण.
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है .
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय , कलेक्टर ( भू-अर्जन शाखा ) , छिंदवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , तहसील- छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा ( म. प्र. ) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(5) अर्जित की जानें वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांध , जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 , तहसील- चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन परियोजना मिट्टी बांध , उपसंभाग क्रमांक -01 सिंगना के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.
क्र.6675- भू-अर्जन- 2015.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की 5893
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अगस्त 2015
भाग 1 ]
धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.
2. चूंकि, मध्यप्रदेश शासन , जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22(ए) -101-2013- एमपीएस- 31-2263 , भोपाल, दिनांक 25 सितम्बर 2013 के अन्तर्गत भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है.
अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन की महत्वकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अंतर्गत , भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन- पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है .
3. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है , कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
जिला तहसील
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(4) (2)
(3)
(1)
छिन्दवाड़ा
छिन्दवाड़ा
ब. नं.-47,
प.ह.नं. -48,
रा.नि.मं.-
ग्राम- कर्वे पिपरिया, रकबा 40.000 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली छिन्दवाडा-01 प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.
अनुसूची
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा. भू-अर्जन अधिकारी , तहसील- पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बांध निर्माण से डूब क्षेत्र के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण.
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय , कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) , छिंदवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी, एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , तहसील - छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा ( म. प्र. ) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांध, जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 , तहसील- चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन परियोजना मिट्टी बांध , उपसंभाग क्रमांक 01 सिंगना के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, महेशचन्द्र चौधरी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अगस्त 2015
5894
कार्यालय, कलेक्टर, जिला भोपाल , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
भोपाल , दिनांक 24 अगस्त 2015
क्र. 1924-री - 2-15- प्र.क्र. 03-अ- 82-14-15- सा-1- सात. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे वर्णित अनुसूची के कॉलम नम्बर ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के कॉलम नम्बर ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के कॉलम नम्बर ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
जिला
लगभग क्षेत्रफल खसरा नं. व अर्जित किया जाने
तहसील/ तालुका
वाला रकबा ( हे.में. )
(6)
(5)
(4)
(3)
(1)
(2)
भोपाल
बरखेड़ानाथू 374
हुजूर
0.155 0.005
345/1/1
कार्यपालन यंत्री, संधारण संभाग क्र. 1 , लो.नि.वि. , भोपाल.
0.030
345/1/2
बिशनखेड़ी से ग्राम बरखेड़ानाथू आवागमन के लिये मार्ग निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन. 345/1/3
0.030
0.010
345/2/2/1
0.010
345/2/2/2
0.010
345/2/2/3
0.030
345/2/1
0.025
346
0.090
348/1
0.020
168/1/1
0.020
168/1/2
168/2/1
0.060
168/2/2
0.200
379/2/2
0.010
371
0.020
372/1
0.040
0.100
372/2
0.060
572/372/1
0.040
572/372/2
0.020
348/2/1
348/2/2
0.130
0.020
348/3
0.010
379/2/3
1.145
योग
नोट. - भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व , तहसील ( हुजूर ) के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , निशांत वरवड़े , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
भाग 1 ]
5895
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अगस्त 2015
राजस्व विभाग
कार्यालय, कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग दमोह , दिनांक 27 जून 2015
प्र. क्र. 03- अ-82 वर्ष 2013-2014 .-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि, सम्पत्ति की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है, आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013, संशोधन ( क्रमांक एक, सन् 2013 ) की धारा 19 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार यह घोषित किया जाता है कि अर्जित भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन- ( निजी खाता)
(क) जिला- दमोह
(ख) तहसील- पटेरा
(ग) नगर/ग्राम- इमलिया रावत
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.52 हेक्टेयर.
खसरा
रकबा
नंबर
(हे. में)
(2)
(1)
0.02
264/4 में से
0.01
264/2में से
265/1 में से
0.29
0.19
263 में से
269में से
0.01 योग . 0.52
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- बधां- इमलिया रावत मार्ग निर्माण के अर्जन में आने वाली भूमि.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी , हटा एवं भू-अर्जन अधिकारी , उपखण्ड, हटा तथा कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग ( भ/ स ) , दमोह के कार्यालय में देखा जा सकता है.
(4 ) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी, हटा के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.
प्र. क्र. 01 - अ-82 वर्ष 2014-2015.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि, सम्पत्ति की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है, आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 , संशोधन (क्रमांक एक, सन् 2013 ) की धारा 19 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार यह घोषित किया जाता है कि अर्जित भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-( निजी खाता )
(क) जिला- दमोह
(ख) तहसील- हटा
(ग) नगर/ ग्राम- डौली
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.27 हेक्टेयर.
रकबा
खसरा
नंबर
(हे. में)
(2)
(1)
0.07
449/1 में से
449/2में से
0.05
415में से
0.15 योग . 0.27
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है- हरिजन टोला डौली- काईखेड़ा मार्ग निर्माण में अर्जन में आने वाली भूमि.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी, हटा एवं भू-अर्जन अधिकारी , उपखण्ड, हटा तथा कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग ( भ/स ) , दमोह के कार्यालय में देखा जा सकता है .
(4) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , हटा के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.
दमोह, दिनांक 17 अगस्त 2015
क्र. क- भू-अर्जन- 2015- रा . प्र. क्र. 10-अ-82-वर्ष-2013- 14.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और 5896
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अगस्त 2015
पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-अशासकीय भूमि का अर्जन
(क) जिला- दमोह
(ख) तहसील-पथरिया
(ग) ग्राम- जेरठ, पिपरियाचंद
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.0284 हेक्टेयर.
विवरण ख. नं. अर्जित रकबा ( हे . में )
(3)
(2)
(1)
427
ग्राम जेरठ में बेबस
0.01
0.0184
158/3
नदी पर जलग्नीय पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.
कुल योग 0.0284
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , पथरिया तथा कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. सेतू निर्माण संभाग सागर के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, श्रीनिवास शर्मा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला विदिशा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग विदिशा, दिनांक 9 जुलाई 2015
प्र. क्र. 06- अ-82-13-14- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत एतद्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. प्रकरण क्रमांक 06-अ-82-13-14- भू- अर्जन विदिशा दिनांक 26-11-14 को प्रकाशित अधिसूचना में उल्लेखित ग्राम खामखेडा के सर्वे क्रमांक 384-4-1-क-1 रकबा 0.026 हे. को निरस्त करते हुये उसके स्थान पर निम्नानुसार अनुसूची में उल्लेखित भूमि की आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- विदिशा
(ख) तहसील- विदिशा
(ग) ग्राम- खामखेडा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.026 हेक्टेयर.
प्राधिकृत अधिकारी सर्वे नं. एवं लगभग क्षेत्रफल ( हे. में. )
(2)
(3)
(1)
381/1/1 0.026 कार्यपालन यंत्री सम्राट अशोक सागर सं. क्र.2 , विदिशा .
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बर्रो सिंचाई योजनांतर्गत लघु नहर के निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का उपखण्ड अधिकारी विदिशा के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , एम. बी. ओझा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला दतिया, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग दतिया, दिनांक 13 अगस्त 2015
प्र. क्र. 03 - अ- 82-2014-15. - चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-अशासकीय भूमि
(क) जिला- दतिया
(ख) तहसील- दतिया
(ग) ग्राम- गुजर्रा
(घ) अर्जित क्षेत्रफल-0.15 हेक्टेयर .
सर्वे नंबर
रकबा
(हे. में) (2)
(1)
78
0.15 योग : 0.15 5897
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अगस्त 2015
भाग 1 ]
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. - राजघाट नहर परियोजना की गुजर्रा माईनर के नहर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू- अर्जन अधिकारी , भू-अर्जन शाखा, कलेक्ट्रेट , दतिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.
(4) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , राजघाट डिस्ट्रीब्यूटरी संभाग क्र. - 9 , दतिया के कार्यालय में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, प्रकाश जांगरे , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग नरसिंहपुर , दिनांक 14 अगस्त 2015
प्र. क्र. 1 - अ-82- वर्ष 2014-15- पत्र क्रं. 1325- भू-अर्जन- 2015.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन अधिनियम, 2013 की धारा 19 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार यह घोषित किया जाता है कि अर्जित भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- नरसिंहपुर
(ख ) तहसील- गोटेगांव
(ग ) ग्राम- सुकरी , नं. बं. 580, प.ह.नं. 40.
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.076 हेक्टेयर
खसरा नम्बर
अर्जित रकबा (हे. में)
(2)
(1)
0.076
117/1
योग : 0.076
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- डोभ जलाशय की दांयी तट नहर निर्माण हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , गोटेगांव के कार्यालय में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , कौशलेन्द्र विक्रमसिंह , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला मण्डला, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग मण्डला, दिनांक 21 अगस्त 2015
क्र. भू-अर्जन- 06-अ-82 वर्ष 2014-2015.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013, की धारा 19 की उपधारा ( 1 ) एवं ( 6 ) के उपबंधों के अनुसार यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क ) जिला- मण्डला
(ख) तहसील- बिछिया
(ग) ग्राम- करंजिया माल , प.ह.न. 28
(घ) लगभग क्षेत्रफल-11.73 हेक्टेयर .
खसरा
नंबर
रकबा (हे. में)
(2)
(1)
0.69
52/1
53
0.34
54
0.25
55
0.15
56
0.15
0.15
57
59/1
0.36
59/2
0.17
0.06
60
0.30
62
0.50
323
326
0.40
0.16
328
330
0.50
332/1
0.18
332/2
0.07
0.06
332/3
0.02
537
0.57
538
0.45
540/1 5898
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अगस्त 2015
(2)
(1)
0.20
540/2
0.09
541
0.17
543
0.20
544/1
0.20
544/2
0.34
545
0.38
547
0.44
553/1
0.20
553/2
0.20
553/3
0.40
558
559
0.22
561
0.12
0.35
563
0.09
569
0.02
564
0.35
589
0.10
579
0.15
480
0.17
482/2
0.04
506
0.02
517/1
0.23
519
0.20
520
521
0.08
0.20
526/1
526/2
0.09
0.48
530/1
0.24
530/2
0.23
530/3
योग .. 11.73
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-हालौन, सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत बांयी तट मुख्य नहर हेतु.
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , बिछिया एवं कार्यालय , कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 2, मण्डला में किया जा सकता है.
क्र. भू-अर्जन- 07 - अ-82 वर्ष 2014-2015.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013, की धारा 19 की उपधारा ( 1 ) एवं ( 6 ) के उपबंधों के अनुसार यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- मण्डला
(ख) तहसील- बिछिया
(ग ) ग्राम- गुनेहरा, प.ह.न. 29
(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.24 हेक्टेयर .
रकबा
खसरा
नंबर
(हे. में)
(1)
(2)
329
0.37
333
0.62
0.10
334
354/13
0.25
0.10
354/14
0.80
377/1
2.24
योग .
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-हालौन, सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत बांयी तट मुख्य नहर हेतु.
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , बिछिया एवं कार्यालय , कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 2, मण्डला में किया जा सकता है.
क्र. भू- अर्जन- 08-अ-82 वर्ष 2014-2015.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013, की धारा 19 की उपधारा ( 1 ) एवं ( 6 ) के उपबंधों के अनुसार यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- मण्डला
(ख) तहसील-बिछिया 5899
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अगस्त 2015
भाग 1 ]
(ग ) ग्राम- ग्याराडोंगरी, प.ह.न. 29
(घ) लगभग क्षेत्रफल-6.98 हेक्टेयर.
खसरा
नंबर
रकबा (हे. में)
(1)
(2)
0.50
177
0.67
178
179
0.05
0.12
202/1
202/2
0.09
0.60
203/3
0.25
202/424
0.08
202/425
0.06
202/426
427/1/202
0.08
427/2/202
0.10
0.07
427/3/202
0.07
427/4/202
0.02
206
0.02
209/5
0.06
209/6
0.07
209/7
0.05
209/8
0.06
210/1
210/2
0.18
0.35
211
0.37.
291
0.21
291/417
0.16
291/419
291/420
0.45
0.03
293
0.33
294/1
0.20
294/2
0.32
298/2
0.48
300
301
0.14
302
0.18
303
0.43
201
0.13
योग . 6.98
( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- हालौन, सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत बांयी तट मुख्य नहर हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बिछिया एवं कार्यालय , कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 2, मण्डला में किया जा सकता है .
क्र. भू-अर्जन- 09-अ-82 वर्ष 2014-2015.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 , की धारा 19 की उपधारा ( 1 ) एवं ( 6 ) के उपबंधों के अनुसार यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- मण्डला
(ख) तहसील- बिछिया
(ग) ग्राम-सारसडोली माल, प.ह.न. 31
(घ) लगभग क्षेत्रफल-7.81 हेक्टेयर.
खसरा
रकबा
नंबर
(हे. में)
(1)
(2)
0.08
17/2
18/1
0.10
18/2
0.13
0.28
19
22
0.25
23
0.29
1.19
37
0.87
67
0.07
71/1
0.11
71/2
72
0.36
0.09
73
75
0.10
0.30
76
183/2
0.02
0.15
183/3
0.11
183/4
0.11
183/5
183/6
0.16
0.16
183/7
0.28
193 5900
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 अगस्त 2015
(2)
(1)
0.12
194
0.06
272
0.13
276/2
0.12
278/1
0.08
278/2
0.12
278/3
0.14
279/1
0.19
279/2
0.08
282
0.09
283
0.32
284
0.16
285/1
0.18
285/2
0.12
287
0.15
288/2
0.20
33
0.21
34
0.13
191
योग . 7.81
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-हालौन, सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत बांयी तट मुख्य नहर हेतु.
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , बिछिया एवं कार्यालय , कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 2 , मण्डला में किया जा सकता है.
क्र. भू-अर्जन-10-अ-82-2014-2015.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013, की धारा 19 की उपधारा ( 1 ) एवं ( 6 ) के उपबंधों के अनुसार यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- मण्डला
(ख) तहसील-बिछिया
(ग ) ग्राम-सारसडोली रैयत, प.ह.न. 31
(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.60 हेक्टेयर.
खसरा
नंबर
रकबा (हे. में)
(2)
(1)
0.37
30
0.24
31
33
0.01
0.50
38/1
38/2
0.10
0.17
38/3
0.13
38/4
0.11
38/6
0.30
39/1
0.10
39/2
0.07
40/1
40/2
0.04
0.07
40/3
0.04
40/4
0.04
44/1
44/2
0.04
0.05
45/1
0.03
45/2
0.15
46/1
0.07
46/2
0.29
49/1
0.11
49/2
0.11
49/3
0.18
49/4, 49/5
0.03
12
0.08
13/1
13/2
0.10
49/4
0.07 योग . 3.60
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- हालौन, सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत बांयी तट मुख्य नहर हेतु.
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , बिछिया एवं कार्यालय , कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 2 , मण्डला में किया जा सकता है .
भाग 1 ]
5901
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अगस्त 2015
क्र. भू-अर्जन- 11-अ-82-2014-2015.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 , की धारा 19 की उपधारा ( 1 ) एवं ( 6 ) के उपबंधों के अनुसार यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- मण्डला
(ख) तहसील-बिछिया
(ग) ग्राम-फोंक, प.ह.न. 29
(घ) लगभग क्षेत्रफल- 10.84 हेक्टेयर.
खसरा
नंबर
रकबा (हे. में)
(2)
(1)
0.18
608
0.29
593
595
0.25
0.10
587
0.10
588
589
0.02
1.11
586
566/2
0.12
566/3
0.10
524
0.60
0.25
532
0.50
533
0.20
536
535
0.35
0.01
534
546/1
0.02
543
0.05
388/1
0.26
0.47
387
0.45
386/1
0.25
386/2
0.09
70
0.04
71
83/3
0.17
0.16
64
(2)
(1)
36/2
0.36
36/1
0.15
34
0.11
35
0.34
0.07
32
31
0.06
39
0.42
0.10
41
44/3
0.38
0.17
44/1
44/2
0.18
0.60
47
29/2
0.24
0.25
49
524
0.02
545
0.15
0.21
617
561
0.13
351
0.13
0.04
348
335
0.03
327
0.01
288
0.02
289
0.13
0.2
293
0.06
311
312
0.14
योग... 10.84
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- हालौन , सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत बांयी तट मुख्य नहर हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बिछिया एवं कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 2 , मण्डला में किया जा सकता है.
क्र. भू-अर्जन- 12-अ-82-2014-2015.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित पारदर्शिता का अधिकार [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अगस्त 2015
5902
अधिनियम, 2013 , की धारा 19 की उपधारा ( 1 ) एवं ( 6 ) के उपबंधों के अनुसार यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला-मण्डला
(ख) तहसील- बिछिया
(ग ) ग्राम- गुड़ली, प.ह.न. 30
(घ) लगभग क्षेत्रफल-11.67 हेक्टेयर.
खसरा
रकबा
नंबर
(हे. में)
(2)
(1)
165
0.05
0.03
167
0.08
168
0.02
169
171
0.10
172
0.66
0.38
181
0.36
182
183
0.33
176
0.05
187
0.16
191
0.05
192
0.75
0.67
194
0.14
195
0.19
209/1
209/2
0.28
0.30
209/4
0.03
212
0.13
213
0.16
214
0.03
215
0.11
216/2
216/3
0.11
0.05
216/5
(2)
(1)
227
0.22
0.19
233/1
233/2
0.01
234
0.07
235
0.08
242
0.46
243
0.30
0.01
258
0.11
284
285
0.68
286
0.62
434
0.15
435
0.40
438/1
0.44
0.27
438/2
0.97
439
0.14
442/1
0.17
442/2
447/2
0.14
0.25
194
196/1
0.30
468
0.05
473
0.07
476/1
0.10
476/2
0.09
0.07
481
0.05
482
485
0.04
योग .. 11.67
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-हालौन , सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत बांयी तट मुख्य नहर हेतु.
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , बिछिया एवं कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 2 , मण्डला में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, लोकेश कुमार जाटव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
5903
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अगस्त 2015
भाग 1 ]
कार्यालय , कलेक्टर, जिला शिवपुरी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
शिवपुरी, दिनांक 21 अगस्त 2015
क्र. क्यू- भू-अर्जन-14-15- शिवपुरी- 02-ए- 82.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि संबंधी जानकारी अनुसूची के पद (2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-निजी भूमि
(क) जिला- शिवपुरी
(ख) तहसील-कोलारस
(ग ) ग्राम- लुक्की
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.61 हेक्टर .
खसरा नम्बर
भू- अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (1)
(हे. में) (2)
0.07
223
0.02
216
0.20
220
0.22
221
0.03
225
0.07
226
योग 0.61
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- देहरदा ईसागढ़ मार्ग पर टोल प्लाजा निर्माण हेतु भू-अर्जन.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का विवरण भू- अर्जन अधिकारी, कोलारस के कार्यालय में देखा जा सकता है .
क्र. क्यू- भू- अर्जन- 14-15- शिवपुरी - 03- ए- 82.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि संबंधी जानकारी अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-निजी भूमि
(क) जिला- शिवपुरी
(ख) तहसील- बदरवास
(ग) नगर/ग्राम- तरावली
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.77 हेक्टर.
खसरा नम्बर
भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा
(हे. में)
(1)
(2)
0.02
228
0.11
243
244
0.23
0.10
245
0.05
426
0.05
268
254
0.01
267
0.02
0.07
269
295
0.11
योग 0.77
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- देहरदा ईसागढ़ मार्ग पर टोल प्लाजा निर्माण हेतु भू-अर्जन.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का विवरण भू-अर्जन अधिकारी , कोलारस के कार्यालय में देखा जा सकता है.
क्र. क्यू- भू-अर्जन-14-15- शिवपुरी-4- ए- 82.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि संबंधी जानकारी अनुसूची के पद (2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अगस्त 2015
5904
और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-निजी भूमि
(क) जिला- शिवपुरी
(ख) तहसील-कोलारस
(ग ) ग्राम- लुकवासा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.14 हेक्टर.
भू-अर्जन हेतु
खसरा नम्बर
प्रस्तावित रकबा (हे. में)
(2)
(1)
0.04
1508
0.07
1559 मिन-1
0.03
1559 मिन-2
योग 0.14
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- देहरदा ईसागढ़ मार्ग पर टोल प्लाजा निर्माण हेतु भू- अर्जन.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का विवरण भू-अर्जन अधिकारी, कोलारस के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजीव चन्द दुबे , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला भोपाल , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग भोपाल , दिनांक 24 अगस्त 2015
क्र. 1922 - भू- अर्जन. 2015-प्र. क्र. 02- भू.अ.-अ82-14- 15- सा-1 सात. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन- म. प्र. पुलिस अकादमी भौरी तहसील हुजूर जिला भोपाल के पहुंच मार्ग का चौड़ीकरण हेतु निर्माण में आने वाली निजी भूमि का भू-अर्जन.
(क) जिला- भोपाल
(ख ) तहसील- हुजूर
(ग) नगर/ग्राम- भौरी
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.471 हेक्टर .
रकबा (हेक्टर में)
खसरा नम्बर (1)
(2)
0.405
16/1
0.284
16/2
0.255
18/1/1/2
0.255
18/1/1/4
0.014
18/1/1/5
0.129
18/1/2
18/1/3
0.129.
योग 1.471
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , तहसील हुजूर , भोपाल में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, निशांत वरवडे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
5905
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अगस्त 2015
भाग 1 ]
उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं
उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर
जबलपुर , दिनांक 21 जुलाई 2015
क्र. 726 -गोपनीय - 2015- II - 2-33-57 (Pt . - 11-B) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , निम्न सारणी के स्तम्भ क्रमांक ( 2 ) में उल्लेखित न्यायिक अधिकारी को उनके नाम के समक्ष उक्त सारणी के स्तम्भ क्रमांक ( 3 ) में दर्शाये अनुसार उल्लेखित न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर, उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है:-
सारणी
न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी अधिकारी का नाम
क्रमांक
(3)
(2)
(1)
1
प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , जबलपुर की हैसियत से श्रीमती राधा सोनकर के स्थान पर.
श्री ऋषभ कुमार सिंघई, द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , जबलपुर.
जबलपुर, दिनांक 10 अगस्त 2015
क्र. 771 - गोपनीय - 2015- दो- 3-1-2015 ( भाग- बी ) - भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , निम्नलिखित व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 एवं न्यायिक दण्डाधिकारी , प्रथम श्रेणी को उसी हैसियत में स्थानांतरित कर उनके नाम के समक्ष अंकित स्थान एवं पद पर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है:-
सारणी
न्यायालय में पदस्थापना नाम
कहां को
कहां से
क्र.
पदस्थापना के जिले का नाम
के संदर्भ में टिप्पणी
(6)
(4)
(5)
(3)
(1)
(2)
उचेहरा
उमरिया
सतना
1. श्री लक्ष्मण कुमार वर्मा
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
टिप्पणी.- आदेश क्रमांक 740- गोपनीय- 2015-दो- 3-1-2015 ( भाग- बी ) , दिनांक 23 जुलाई, 2015, जहां तक इसका संबंध श्री पवन कुमार शंखवार, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-2 , छतरपुर के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश, छतरपुर का, छतरपुर से उचेहरा जिला सतना, स्थानान्तरण से है, एतद्वारा निरस्त किया जाता है.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अगस्त 2015
5906
जबलपुर, दिनांक 14 अगस्त 2015
क्र. 782- गोपनीय - 2015- दो- 2-1-2015 ( भाग- बी ) - भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों एवं मध्यप्रदेश सिविल कोर्ट्स एक्ट, 1958 की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) के साथ पठित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्न सारणी के स्तम्भ ( 2 ) में दर्शित उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी ( अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ) को उनके समक्ष स्तम्भ ( 3 ) में निर्दिष्ट स्थान से स्तम्भ ( 4 ) में निर्दिष्ट स्थान पर स्थानांतरित कर, उक्त न्यायिक अधिकारी के समक्ष स्तम्भ ( 6 ) में निर्दिष्ट अपर जिला न्यायाधीश की हैसियत से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियमित न्यायालय में पदस्थ करता है.
दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , उच्चतर न्यायिक सेवा के निम्न अधिकारी को उनके नाम के समक्ष निम्नलिखित सारणी के स्तम्भ ( 5 ) में निर्दिष्ट सत्र खण्ड के लिये सत्र न्यायालय की अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अपर सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नियुक्त करता है:-
सारणी
कहां को
कहां से नाम
क्र.
(4)
(3) (1)
(2)
देवास
खरगोन
1. सुश्री मेरी मारग्रेट फ्रांसिस
जबलपुर, दिनांक 22 जुलाई 2015
क्र. A- 3023-दो- 2-11-2014.-श्री व्ही . एल. झा, रजिस्ट्रार (एग्जाम ) , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर को दिनांक 29 जुलाई से 01 अगस्त 2015 तक दोनों दिन सम्मिलित करके चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात में दिनांक 02 अगस्त 2015 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री व्ही. एल. झा, रजिस्ट्रार ( एग्जाम ) , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश , जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है .
सत्र खण्ड
न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(6)
का नाम (5)
मण्डलेश्वर प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नियमित रिक्त न्यायालय में.
उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, वेद प्रकाश, रजिस्ट्रार जनरल अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री व्ही. एल. झा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो रजिस्ट्रार ( एग्जाम ) के पद पर कार्यरत रहते .
उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, व्ही. बी. सिंह , रजिस्ट्रार.