ध्य प्रदे श शास
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 37]
भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 11 सितम्बर 2015- भाद्र 20, शक 1937
विषय-सूची
भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश, ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4 ) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.
भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.
भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.
( 2 ) सांख्यिकीय सूचनाएं.
( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन , भाग 4.- ( क)
(3 ) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख) ( 1 ) अध्यादेश , ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3 ) संसद् के अधिनियम,
(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.
भाग १
राज्य शासन के आदेश
सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 26 अगस्त 2015
क्र.एफ ए 5-08-2014 - एक ( 1 ) . - उच्च न्यायालय , न्यायाधिपतिगण ( सेवा शर्तें ) अधिनियम , 1954 की धारा 13 के अन्तर्गत मध्यप्रदेश के राज्यपाल , जस्टिस श्री बी. डी. राठी, उच्च न्यायालय , ग्वालियर खण्डपीठ ग्वालियर को निम्नांकित विवरण अनुसार अवकाश स्वीकृत करते हैं:-
अवकाश अवधि
अ. क्र.
कुल अवकाश का अभियुक्ति प्रकार
दिन
(5) (2)
(3) (4)
(1)
01 27-07-2015 से
अवकाश के
05 पूर्ण वेतन तथा
दिनांक 31-07-2015
पूर्व में दिनांक
भत्तों सहित
अवकाश.
तक.
25 एवं
(5) (2)
(3) (4)
(1)
26-07-2015
एवं अवकाश
के पश्चातमें
दिनांक 01
एवं 02-08-
2015
सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति सहित.
भोपाल , दिनांक 2 सितम्बर 2015
क्र.एफ ए 5-12-2014 - एक ( 1 ) . - उच्च न्यायालय , न्यायाधिपतिगण ( सेवा शर्तें ) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के
5967
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2015 .
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 सितम्बर 2015
5968
अन्तर्गत मध्यप्रदेश के राज्यपाल, जस्टिस श्री सुशील कुमार पालो, उच्च न्यायालय , ग्वालियर खण्डपीठ ग्वालियर को निम्नांकित विवरण अनुसार अवकाश स्वीकृत करते हैं:-
अवकाश अवधि
अ. क्र.
अवकाश का अभियुक्ति प्रकार
कुल दिन
(5)
(4)
(2)
(3)
(1)
01 24-08-2015 से 05 पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित
अवकाश के पूर्व में दिनांक 22एवं 23- दिनांक 28-08-2015 तक.
अवकाश.
एवं 08-2015 अवकाश के पश्चातमें दिनांक 29 एवं 30-8- 2015 सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति सहित.
क्र.एफ ए 5-32-2011 - एक ( 1 ) . - उच्च न्यायालय , न्यायाधिपतिगण ( सेवा शर्तें ) अधिनियम , 1954 की धारा 13 के अन्तर्गत मध्यप्रदेश के राज्यपाल, जस्टिस श्री जी. एस. सोलंकी, उच्च न्यायालय, जबलपुर को निम्नांकित विवरण अनुसार अवकाश स्वीकृत करते हैं:-
अवकाश अवधि
अ. क्र.
अवकाश का अभियुक्ति
प्रकार
कुल दिन
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
01 10-08-2015 से
पूर्ण वेतन
05
तथा भत्तों
दिनांक 14-08-2015 तक.
अवकाश के पूर्व में दिनांक 08 एवं 09-
सहित अवकाश.
एवं 08-2015 अवकाश के पश्चातमें दिनांक 15 एवं 16- 08-2015 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने कीअनुमति सहित.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, के. के. कातिया, अपर सचिव.
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल भोपाल , दिनांक 27 अगस्त, 2015
5.एफ- 5-4-2013 - उन्तीस - 2.- राज्य शासन , एतद्वारा , मध्यप्रदेश उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारी श्री अमनीश कुमार वर्मा, प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय, जिला शिवपुरी की सेवाएं अध्यक्ष , जिला उपभोक्ता फोरम शिवपुरी हेतु सौंपे जाने की माननीय उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश की अनुशंसा दिनांक 11 अगस्त , 2015 तथा विधि और विधायी कार्य विभाग के पत्र क्रमांक 17 (ई ) 51-2001- इक्कीस - ब ( एक ) , दिनांक 24 अगस्त 2015 द्वारा चाही गई सहमति के आधार पर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 ( 1986 की संख्यांक 68 ) की धारा 10 की उपधारा ( 1 - क ) की गठित समिति की अनुशंसा दिनांक 24 अगस्त 2015 तथा अधिनियम अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए श्री अमनीश कुमार वर्मा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , जिला शिवपुरी को अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम शिवपुरी के पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, प्रतिनियुक्ति पर उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. के. चन्देल , उपसचिव.
श्रम विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल , दिनांक 27 अगस्त 2015
क्र. एफ 4 ( ई ) 4-12- ए- सोलह. मध्यप्रदेश औद्योगिक संबंध अधिनियम , 1960 ( क्र. 27 सन् 1960 ) की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 4 ( ई ) 4-2012 - ए- सोलह, दिनांक 19 अक्टूबर 2012 को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , नीचे प्रथम एवं द्वितीय अनुसूची में कॉलम ( 2 ) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को क्रमशः श्रम अधिकारी तथा उप श्रम अधिकारी नियुक्त करती है, अर्थात्ः-
प्रथम अनुसूची
अधिकारी का नाम
(2)
अ. क्र. (1)
1 . श्री आर. जी. पाण्डेय
2. श्री प्रभात दुबे
3. श्री एल. पी . पाठक 5969
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 सितम्बर 2015
भाग 1 ]
(2)
(1)
4. श्री आर. एस. यादव 5. श्री एच. सी. मिश्रा
6. श्री जे. एस. उद्दे
7. श्री एस . एस. दीक्षित 8. श्री आशीष पालीवाल 9. श्री भगवतप्रसाद
10. श्रीमती नीलम सिंह
11. श्रीमती मेघना भट्ट
12. श्रीमती पी . जासेमिन अली 13. श्री भानुप्रताप सिंह
14. श्री कीर्ति कुमार गुप्ता 15. श्रीमती रजनी मालवीय 16. श्रीमती संध्या सिंह
17. श्री एच. के. अहिरवार 18. श्री एल. पी . धनोलिया 19. श्री शिवसिंह मण्डलोई 20. श्री चिरंजीत सिंह कुशवाह 21. श्री अरविन्द्र प्रकाश सक्सेना 22. श्री शैलेन्द्र सिंह सोलंकी 23. श्री मोहन सिंह ठाकुर 24. श्रीमती राखी जोशी
25. श्री दशरथ लाल सूर्यवंशी 26. श्री हेमचंद्र गुप्ता
27. श्री टी. डी. चौबे
28. श्री गोपाल स्वामी
29. श्री के. के. चौधरी
30. श्री अमर सिंह अलावा 31. श्री जी. डी. द्विवेदी
32. श्री साहेबराव सेंदाणे 33. श्री अनिल भोर
34. श्री बालादीन अहिरवार 35. श्री के. एच.मतकर
36. श्री कैलाश नारायण शर्मा 37. श्री प्रेमनाथसिंह बघेल 38. श्री राजेन्द्र कुमार दीक्षित 39. श्री राजेन्द्र कुमार मिश्रा 40. श्री नरेन्द्र कुमार वर्मा 41. श्री मोहनसिंह सूर्यवंशी 42. श्री सतीशचंद्र दुबे
43. श्री सुनील हेमराज जैन 44. श्री रमेशचंद्र बेनवाल 45. श्री कुशलसिंह मुजालदा
द्वितीय अनुसूची
अ. क्र.
अधिकारी का नाम
(1)
(2)
1. श्री देवीसिंह भदौरिया
2. श्री नीलेश कुमार निगम
3. श्री दिनेश कुमार दालोद्रा
4. श्री रामसंजीवन बुनकर
5. श्री कचरमल खिची
6. श्री विक्रमसिंह मण्डलोई
7. श्री के. पी. राकेश
8. श्री पतालीराम कोल
9. श्री सुखलाल कोल
10. श्री नंदकिशोर गोयल
11. श्री जी. पी. परमार
12. श्री सखाराम ठाकुर
13. श्री राजेन्द्र कुमार तिवारी
14. श्री हरिनारायण शर्मा
15. श्री देवीसिंह चौहान
16. श्री जगन्नाथ सिंह यादव
17. श्री राजेश कुमार मिश्रा
18. श्री रामप्रकाश गर्ग
19. श्री रामगोपाल रजक
20. श्री रामचरण संतोरे
21. श्री दिनेशकुमार जैन
22. श्री गुलरेज अहमद सिद्धिकी
23. श्री अरूण कुमार पाण्डे
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम. के. वाष्र्णेय , प्रमुख सचिव.
भोपाल, दिनांक 27 अगस्त, 2015
क्र. एफ 4(ई)4-12- ए- सोलह. - भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ 4( ई )4-12- ए- सोलह, दिनांक 27 अगस्त 2015 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , एम. के. वाष्र्णेय, प्रमुख सचिव.
Bhopal , the 27th August 2015
No. F4 (E)4-12 - A - XVI . In exercise of the Powers conferred by sub- section ( 1 ) of Section 6 of the Madhya Pradesh Industrial Relation Act , 1960 (No. 27 of 1960) and in superession of this Department's Notification No. 4(E) -4-2012 - A - XVI , Dated 19 October 2012 issued in this behalf, the State Government , hereby , appoints persons , mentioned in column (2) of the First Schedule 5970
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 सितम्बर 2015
and the Second Schedule below to be the Labour Officers and Dy . Labour Officers respectively , namely :-
FIRST SCHEDULE
Name of the Officer
(2)
S. No. (1)
1. Shri R. G. Pandey
2. Shri Prabhat Dubey
3 . Shri L. P. Pathak
4. Shri R. S. Yadav
5 . Shri H. C. Mishra
6. Shri J. S. Uddey
7 . Shri S. S. Dixit
8. Shri Ashish Paliwal
9. Shri Bhagwat Prasad
10. Smt . Neelam Singh
11. Smt . Meghna Bhatt
12. Smt . P. Jasemin Ali
13. Shri Bhanu Pratap Singh
14. Shri Kirti Kumar Gupta
15. Smt . Rajni Malviya
16. Smt . Sandhya Singh
17. Shri H.K. Ahirwar
18. Shri L. P. Dhanoliya
19. Shri Shiv singh Mandloi
20. Shri Chiranjitsing Kushwah
21. Shri Arvind Prakash Saxena
22. Shri Shailendra Singh Solanki
23. Shri Mohan Singh Thakur
24. Smt . Rakhi Joshi
25. Shri Dasrathlal Suryavanshi
26. Shri Hemchandra Gupta
27. Shri T. D. Choubey
28. Shri Gopal Swami
29. Shri K. K. Choudhary
30. Shri Amar Singh Alawa
31. Shri G. D. Dwivedi
32. Shri Shaeb Rao Sendane
33. Shri Anil Bhor
34. Shri Baladin Ahirwar
35. Shri K. H. Matkar
36. Shri Kailash Narayan Sharma
37. Shri Preamanth Singh Baghel
38. Shri Rjendra Kumar Dixit
39. Shri Rajendra Kumar Mishra
40 . Shri Narendra Kumar Varma
41. Shri Mohan Singh Suryawanshi
42. Shri Satish Chandra Dubey
43 . Shri Sunil Hemraj Jain
44. Shri Ramesh Chandra Benwal
45. Shri Kushal Singh Muzalda
SECOND SCHEDULE
Name of the Officer
S. No.
(2)
(1)
1. Shri Devi Singh Bhadoriya
2. Shri Neelesh Kumar Nigam
3 . Shri Dinesh Kumar Dalodra
4. Shri Ram Sajivan Bunkar
5. Shri Kacharmal Khichi
6. Shri Vikaram Singh Mandloi
7 . Shri K. P. Rakesh
8 . Shri Pataliram Kol
9. Shri Sukhlal Kol
10 . Shri Nandkishore Goyal
11. Shri G. P. Parmar
12. Shri Sakharam Thakur
13. Shri Rajendra Kumar Tiwari
14. Shri Harinarayan Sharma
15. Shri Devi Singh Chouhan
16. Shri Jagannath Singh Yadav
17. Shri Rajesh Kumar Mishra
18. Shri Ramprasad Garg
19. Shri Ramgopal Rajak
20. Shri Ramcharan Santore
21. Shri Dinesh Kumar Jain
22. Shri Gulrej Ahmed Siddique
23. Shri Arun Kumar Pandey
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , M. K. VARSHNEY. Principal Secy.
5971
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 सितम्बर 2015
भाग 1 ]
राजस्व विभाग
कार्यालय , कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश, शासन राजस्व विभाग
छिन्दवाड़ा, दिनांक 19 अगस्त 2015
क्र. 1366.- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 ( संख्या 20, 1959 ) की धारा 2 ( 1 ) की उपधारा ( य -5 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा नीचे दर्शाये अनुसूची में स्तंभ ( 1 ) में वर्णित भूमि के भाग को स्तंभ ( 2 ) में दर्शित नाम से तहसील अमरवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के अंतर्गत राजस्व ग्राम घोषित किया जाता है :-
अनुसूची
भू- भाग का विवरण ( मूल ग्राम का नाम व प. ह . न. एवं इससे पृथक किया गया क्षेत्रफल ) (1)
ग्राम ढोंडाकुही, प. ह. नं. 09 से पृथक् किया गया क्षेत्रफल-491.297 हेक्टेयर.
राजस्व ग्राम का नाम एवं प. ह. नं.
(2)
ग्राम - भुड़कुमढाना, प. ह. नं. 09
छिन्दवाड़ा, दिनांक 31 अगस्त 2015
(सार्वजनिक सूचना)
रा. प्र. क्र. -61- अ- 82-2014-2015- भू-अर्जन-2015 .- मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल का आदेश क्रमांक एफ-12-2-2014- सात- शा. 2 ए, भोपाल , दिनांक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी " आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति " (Consent Land Purchase Policy ) के अन्तर्गत नवलगांव तीनफाटा जलाशय के नहर निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि क्रय किये जाने हेतु मध्यप्रदेश शासन, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग छिन्दवाड़ा के पक्ष में क्रय किया जाना प्रस्तावित है. उक्त अनुसूची में दर्शाये गये कृषकों की निजी भूमि से सम्बन्धित कृषकों को प्रारूप " क " में सूचना दी जाकर उनसे प्रारूप "ख " में सहमति ले ली गई है .
इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है , कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन में नवलगांव तीनफाटा जलाशय के नहर निर्माण की निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन.-
नगर/ग्राम
तहसील
जिला
क्रय की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के भूमि स्वामी का नाम एवं पता
(4)
(3).
(2)
(1)
छिन्दवाड़ा बिछुआ ग्राम-बिछुआ
ब. न. -271 प. ह. नं. -28
श्री यंशवत राव पिता फकीर पवार निवासी ग्राम-भूमिस्वामी.
रा. नि. मं.-बिछुआ.
खसरा नम्बर
योजना जिसके लिये भूमि क्रय की जाना प्रस्तावित है.
क्रय किये जाने वाला प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(7) (5)
(6)
0.120
138
नवलगांव तीनफाटा जलाशय के नहर निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये.
कुल योग . 0.120
(2 ) उपरोक्त अनुसूची में दर्शाई गई भूमि के संबंध में किसी जनसामान्य को भूमि अथवा भूमि के स्वत्व एवं प्रस्तावित भूमि के भूभाग पर स्थित सम्पत्तियों के संबंध में कोई आक्षेप/ आपत्ति है तो वह जारी दिनांक के 15 दिवस के भीतर लिखित रूप में स्वयं अथवा अभिभाषक के माध्यम से न्यायालय कलेक्टर छिन्दवाड़ा के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , महेशचन्द्र चौधरी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 सितम्बर 2015
5972
विभाग प्रमुखों के आदेश
कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (मण्डी) , जिला मन्दसौर, मध्यप्रदेश मन्दसौर , दिनांक 19 अगस्त, 2015
क्र. 1685 - मण्डी निर्वा.-2015.- मध्यप्रदेश कृषि उपजमण्डी अधिनियम, 1972 की धारा 11 ( 1 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, स्वतंत्र कुमार सिंह, कलेक्टर, जिला मन्दसौर मण्डी अधिनियम की धारा 11 ( 1 ) ( घ) के अनुक्रम में मध्यप्रदेश कृषि उपजमण्डी (किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मन्दसौर के अन्तर्गत अधिकारियों की मंडी समिति हेतु प्रतिनिधि का नाम निर्देशन ) नियम-2010 के अन्तर्गत मन्दसौर जिले की निम्नानुसार कृषि उपज मण्डी समितियों के लिये एतद्वारा प्रतिनिधि नाम निर्दिष्ट करता हूं:-
क्र.
नाम निर्दिष्ट सदस्यों का नाम व पता
मण्डीका नाम
(3)
मण्डी अधिनियम की धारा (4) (1) (2)
1. मन्दसौर
धारा 11 ( 1 ) ( घ) श्री आर.एल. जामरे, उपसंचालक ( पदेन) कृषिविभाग जिला, मन्दसौर.
धारा 11 ( 1 ) ( घ) 2. दलोदा श्री एम.आर. जाटव , अनुविभागीय कृषि अधिकारी अनुभाग, मन्दसौर.
धारा 11 ( 1 ) (घ) 3. पिपल्यामण्डी श्री जे . आर. शक्यवार, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, विकासखंड, मल्हारगढ़ .
4. सीतामऊ
धारा 11 ( 1 ) ( घ) श्री डी. एस . चौहान, उपयंत्री, कार्यालय सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी, मन्दसौर.
धारा 11 ( 1 ) ( घ) 5. सुवासरा श्री आर. एस. कुमावत, प्र. वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी विकासखंड, सीतामऊ.
धारा 11 ( 1 ) ( घ ) 6. शामगढ़ श्री नीतेश कुमार यादव, सहायक मिट्टी परीक्षण अधिकारी, मन्दसौर.
(4)
(3)
(1) (2)
7. गरोठ श्री डी. के. भाना, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी विकासखंड, गरोठ. धारा 11 ( 1 ) ( घ) 8. भानपुरा श्री जितेन्द्रसिंह, धारा 11 ( 1 ) ( घ) सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी, मन्दसौर.
स्वतंत्र कुमार सिंह , कलेक्टर.
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग "निर्वाचन भवन"
58 , अरेरा हिल्स, भोपाल , ( मध्यप्रदेश )-462 011 भोपाल , दिनांक 31 अगस्त 2015 आदेश
क्र. एफ. 87-124-15-तीन- 729.-मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 2014 " " मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण ) ", दिनांक 10 जुलाई 2014 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.
माह जनवरी , 2014 में सम्पन्न हुए नगर परिषद् चंदिया , जिला उमरिया, के आम निर्वाचन में सुश्री राजकुमारी संतोष कोल अध्यक्ष पद की अभ्यर्थी थीं. इस नगरपालिका परिषद् के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 4 दिसम्बर 2014 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 सितम्बर 2015
भाग 1 ]
03 जनवरी 2015 तक, सुश्री राजकुमारी संतोष कोल, को निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी उमरिया के पास दाखिल करना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी उमरिया के पत्र दिनांक 10 मार्च 2015 के संलग्न प्रेषित परिशिष्ट- छत्तीस के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार सुश्री राजकुमारी संतोष कोल द्वारा निर्वाचन व्ययों का लेखा प्रस्तुत ही नहीं किया गया.
विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं करने का प्रतिवेदन कलेक्टर उमरिये से प्राप्त होने पर अभ्यर्थी सुश्री राजकुमारी संतोष कोल को आयोग द्वारा कारण बताओ सूचना- पत्र दिनांक 7 अप्रैल 2015 जारी किया गया. कारण बताओ नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.
अभ्यर्थी सुश्री राजकुमारी संतोष कोल को जारी कारण बताओ नोटिस की तामीली दिनांक 10 अप्रैल 2015 को हुई. इस हिसाब से अभ्यर्थी सुश्री राजकुमारी संतोष कोल को अपना अभ्यावेदन /जवाब दिनांक 25 अप्रैल 2015 तक प्रस्तुत करना था . किन्तु इस विहित अवधि में अभ्यर्थी सुश्री राजकुमारी संतोष कोल द्वारा कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया.
अभ्यर्थी को कारण बताओ सूचना पत्र की तामीली के उपरांत आयोग अभ्यर्थी द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा/अभ्यावेदन प्रस्तुत करने संबंधी जानकारी पुनः कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला उमरिया से आयोग के ज्ञापन दिनांक 14 जनवरी 2015 द्वारा चाही गई.
आयोग के उपर्युक्त ज्ञापन दिनांक 14 जनवरी 2015 के संदर्भ में अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी , जिला उमरिया के आयोग को प्रेषित ज्ञापन दिनांक 15 जून 2015 में प्रतिवेदित किया गया कि अभ्यर्थी द्वारा कारण बताओ नोटिस की तामीली के पश्चात् निर्वाचन व्यय लेखा अभ्यावेदन उनके कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है.
जिले से उपर्युक्त जानकारी प्राप्त होने के उपरांत आयोग द्वारा सूचना- पत्र दिनांक 8 जुलाई 2015 अभ्यर्थी को जारी कर व्यक्तिगत सुनवाई हेतु अपना पक्ष रखने के लिए सुश्री राजकुमारी संतोष कोल को आयोग कार्यालय में दिनांक 4 अगस्त 2015 को बुलाया गया. नोटिस की प्रति अभ्यर्थी को दिनांक 22 जुलाई 2015 को तामील हो चुकी थी, परन्तु न तो अभ्यर्थी, सुश्री राजकुमारी संतोष कोल व्यक्तिगत सुनवाई हेतु निर्धारित तिथि को उपस्थित हुई और न ही इस संबंध में उनके द्वारा कोई अभ्यावेदन ही आयोग को भेजा गया.
उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी अभ्यर्थी, सुश्री राजकुमारी संतोष कोल द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया. अतः इससे आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने का कोई पर्याप्त
5973 एवं न्यायोचित कारण नहीं है.
अतः मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 -ग के उपबन्धों के अन्तर्गत सुश्री राजकुमारी संतोष कोल को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर परिषद, चंदिया, जिला उमरिया का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिए इस आदेश के तारीख से 5 ( पांच वर्ष) की कालावधि के लिए निरर्हित ( अयोग्य ) घोषित किया जाता है.
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./- (जी. पी. श्रीवास्तव )
सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल.
आदेश
भोपाल, दिनांक 1 सितम्बर 2015
क्र. एफ. 87-23- ग्या.- 15-733.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने , नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 2014 " " मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण ) ", दिनांक 10 जुलाई 2014 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी नगरपालिका के पास दाखिल किया जाएगा.
माह दिसम्बर , 2014 में सम्पन्न हुए नगर परिषद् मौ , जिला भिण्ड के आम निर्वाचन में श्री नवीन झा, अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थे. इस नगर परिषद् के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 7 दिसम्बर 2014 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 6 जनवरी 2015 तक, श्री नवीन झा , को निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी भिण्ड के पास दाखिल करना था , किन्तु प्रभारी जिला [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 सितम्बर 2015
5974
निर्वाचन अधिकारी भिण्ड के पत्र दिनांक 20 जनवरी 2015 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार श्री नवीन झा, द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल ही नहीं किया गया.
विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर अभ्यर्थी श्री नवीन झा , को आयोग द्वारा कारण बताओ नोटिस दिनांक 20 मार्च 2015 को जारी किया गया. कारण बताओ नोटिस में श्री नवीन झा , से जवाब ( लिखित अभ्यावेदन ) कारण बताओ नोटिस के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. कारण बताओ नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.
अभ्यर्थी श्री नवीन झा , को कारण बताओ नोटिस दिनांक 04 अप्रैल 2015 को तामील कराया गया. अतः दिनांक 19 अप्रैल 2015 का रविवार होने से अभ्यर्थी को दिनांक 20 अप्रैल 2015 तक अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था. जिला व्यय लेखा एवं पेंशन अधिकारी जिला भिण्ड से प्राप्त प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया है कि- अभ्यर्थी श्री नवीन झा, को कारण बताओ नोटिस की तामीली कराने के उपरान्त भी अभ्यर्थी द्वारा कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है.
आयोग द्वारा विचारोपरान्त अभ्यर्थी श्री नवीन झा , को दिनांक 4 अगस्त 2015 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में बुलाया गया, किन्तु अभ्यर्थी श्री नवीन झा , आयोग कार्यालय में उपस्थित नहीं हुए. अभ्यर्थी द्वारा आयोग से इस संबंध में कोई पत्र व्यवहार भी नहीं किया गया, जबकि व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना- पत्र दिनांक 14 जुलाई 2015 की तामीली अभ्यर्थी को विहित समयावधि में हो चुकी थी.
उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि श्री नवीन झा , द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया. अतः आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.
अतः मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ग के उपबन्धों के अन्तर्गत श्री नवीन झा , को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर परिषद, मौ जिला भिण्ड का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिए इस आदेश के तारीख से 05 ( पांच वर्ष ) की कालावधि के लिए निरर्हित ( अयोग्य ) घोषित किया जाता है .
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./-
(जी. पी. श्रीवास्तव )
सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल.
आदेश
भोपाल, दिनांक 1 सितम्बर 2015
क्र. एफ. 87-23- ग्या.- 15-734.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो , पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32- ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश , 2014 " " मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण ) ", दिनांक 10 जुलाई 2014 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी नगरपालिका के पास दाखिल किया जाएगा .
माह दिसम्बर , 2014 में सम्पन्न हुए नगर परिषद् मौ , जिला भिण्ड के आम निर्वाचन में श्री मुन्शी , अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थे. इस नगर परिषद् के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 7 दिसम्बर 2014 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 6 जनवरी 2015 तक, श्री मुन्शी, को निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी भिण्ड के पास दाखिल करना था, किन्तु प्रभारी जिला निर्वाचन अधिकारी भिण्ड के पत्र दिनांक 20 जनवरी 2015 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार श्री मुन्शी, द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल ही नहीं किया गया.
विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर अभ्यर्थी श्री मुन्शी , को आयोग द्वारा कारण बताओ नोटिस दिनांक 20 मार्च 2015 जारी किया गया. कारण बताओ नोटिस में श्री मुन्शी , से जवाब ( लिखित अभ्यावेदन ) कारण बताओ नोटिस के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. कारण बताओ नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.
5975
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 सितम्बर 2015
भाग 1 ]
अभ्यर्थी श्री मुन्शी, को कारण बताओ नोटिस दिनांक 10 अप्रैल 2015 को तामील कराया गया. अतः अभ्यर्थी को दिनांक 25 अप्रैल 2015 तक अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था. जिला व्यय लेखा एवं पेंशन अधिकारी जिला भिण्ड से प्राप्त प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया है कि- अभ्यर्थी श्री मुन्शी, को कारण बताओ नोटिस की तामीली कराने के उपरान्त भी अभ्यर्थी द्वारा कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है.
आयोग द्वारा विचारोपरान्त अभ्यर्थी श्री मुन्शी, को दिनांक 4 अगस्त 2015 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में बुलाया गया, किन्तु अभ्यर्थी श्री मुन्शी, आयोग कार्यालय में उपस्थित नहीं हुए. अभ्यर्थी द्वारा आयोग से इस संबंध में कोई पत्र व्यवहार भी नहीं किया गया , जबकि व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना-पत्र दिनांक 14 जुलाई 2015 की तामीली अभ्यर्थी को विहित समयावधि में हो चुकी थी.
उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि श्री मुन्शी , द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया. अतः आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.
अतः मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32- ग के उपबन्धों के अन्तर्गत श्री मुन्शी , को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर परिषद, मौ जिला भिण्ड का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिए इस आदेश के तारीख से 5 ( पांच वर्ष ) की कालावधि के लिए निरर्हित ( अयोग्य ) घोषित किया जाता है.
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार, हस्ता./- (जी. पी. श्रीवास्तव ) सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल.
कार्यालय , कलेक्टर, भू- अभिलेख , जिला - रायसेन, मध्यप्रदेश
रायसेन, दिनांक 31 अगस्त 2015
क्र. 2047-17- भू- अभि.-15.-मैं, अनुराग चौधरी , कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी , रायसेन एतद्वारा बंधक श्रमिक प्रथा उन्मूलन अधिनियम , 1976 के अध्याय 5 की धारा 13 ( 2 ) , में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, रायसेन जिले की जिला स्तरीय बंधक श्रमिक सतर्कता समिति में तदानुसार व्यक्तियों को अध्यक्ष एवं सदस्य मनोनीत करता हूं. समिति का कार्यकाल दो वर्ष की कालावधि के लिए होगा.
जिला स्तरीय बंधक श्रमिक सतर्कता समिति, जिला रायसेन
संख्या अधिनियम की धाराएं
(2) (1)
01 धारा 13 (2 ) ( ए) के अंतर्गत जिला दंडाधिकारी
03 धारा 13 (2 ) बी के अंतर्गत अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के सदस्य जो जिले के निवासी हैं.
02 धारा 13 ( 2 ) सी के अंतर्गत सामाजिक कार्यकर्ता जो जिले के निवासी हैं.
03 धारा 13 ( 2 ) डी के अंतर्गत जिले में ग्रामीण विकास से संबंधित शासकीय/अशासकीय अभिकरणों के सदस्य.
01 धारा 13 ( 2 ) ( ई ) के अंतर्गत वित्तीय संस्थान से संबंधित व्यक्ति.
नाम
पद
(4)
(3)
अध्यक्ष जिला दंडाधिकारी , रायसेन
सदस्य 1. श्री राजा अमरदीप सिंह, नि. गोरखपुर 2. श्री रामलाल मेहरा
3. श्रीमती राधाबाई बरकरे
सदस्य 1. श्री राधेश्याम रघुवंशी
2. श्री शिखरचंद्र जैन
सदस्य 1. पुलिस अधीक्षक, जिला रायसेन 2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत रायसेन.
3. सहायक आयुक्त/जिला संयोजक, आदिम जाति कल्याण विभाग , रायसेन.
सदस्य 1. लीड बैंक अधिकारी जिला, रायसेन.
अनुराग चौधरी , कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 सितम्बर 2015
5976
रायसेन, दिनांक 31 अगस्त 2015
क्र. 2046-17- भू- अभि.-15.-मैं, जे. के. जैन, कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी , रायसेन एतद्वारा बंधक श्रमिक प्रथा उन्मूलन अधिनियम, 1976 के अध्याय 5 की धारा 13 ( 3 ) , में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, अनुभाग रायसेन के लिए अनुभाग स्तरीय बंधक श्रमिक सतर्कता समिति में तदानुसार व्यक्तियों को अध्यक्ष एवं सदस्य मनोनीत करता हूं. समिति का कार्यकाल दो वर्ष की कालावधि के लिए होगा.
अनुभाग स्तरीय बंधक श्रमिक सतर्कता समिति- अनुभाग रायसेन
संख्या अधिनियम की धाराएं
(2) (1)
01 धारा 13 ( 3 ) ( ए) के अंतर्गत अनुविभागीय दंडाधिकारी
03 धारा 13 ( 3 ) बी के अंतर्गत अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के सदस्य जो अनुभाग के अंतर्गत निवासी हो.
02 धारा 13 ( 3 ) सी के अंतर्गत सामाजिक कार्यकर्ता जो अनुभाग के अंतर्गत निवासी हो.
03 धारा 13 (3 ) डी के अंतर्गत ग्रामीण विकास से संबंधित शासकीय/अशासकीय अभिकरणों के सदस्य.
01 धारा 13 ( 3 ) ( ई ) के अंतर्गत वित्तीय संस्थान से संबंधित व्यक्ति.
01 धारा 13 ( 3 ) ( एफ) अनुसार अनुभाग में धारा 10 के अंतर्गत कार्यरत अधिकारी.
समिति के सदस्यों के नाम
(4)
पद (3)
अध्यक्ष 1. अनुविभागीय दंडाधिकारी, रायसेन सदस्य 1. श्री विजय लोहट, नि. रायसेन
2. श्री टीकमसिंह पवार, नि. चोपड़ा मोहल्ला, रायसेन.
3. श्री विजय सिंह आ. श्री बलिराम मेहरा , नि. पैमत.
सदस्य 1. श्री राजीव लोचन चौबे, नि. रायसेन 2. श्रीमती ममता दुबे , नि. रायसेन
सदस्य 1. विकासखण्ड चिकित्सा अधिकारी, सांची 2. विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी , सांची 3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जनपद पंचायत, सांची.
सदस्य 1. प्रबंधक, सेंट्रल बैंक, रायसेन
सदस्य 1. अनुविभागीय अधिकारी पुलिस, रायसेन.
क्र. 2046-17- भू- अभि.-15.- मैं, जे. के. जैन, कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी , रायसेन एतद्वारा बंधक श्रमिक प्रथा उन्मूलन अधिनियम, 1976 के अध्याय 5 की धारा 13 ( 3 ) , में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, अनुभाग गैरतगंज के लिए अनुभाग स्तरीय बंधक श्रमिक सतर्कता समिति में तदानुसार व्यक्तियों को अध्यक्ष एवं सदस्य मनोनीत करता हूं. समिति का कार्यकाल दो वर्ष की कालावधि के लिए होगा.
अनुभाग स्तरीय बंधक श्रमिक सतर्कता समिति- अनुभाग गैरतगंज
संख्या अधिनियम की धाराएं
(2) (1)
01 धारा 13 (3 ) ( ए) के अंतर्गत अनुविभागीय दंडाधिकारी
03 धारा 13 ( 3 ) बी के अंतर्गत अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के सदस्य जो अनुभाग के अंतर्गत निवासी हों.
समिति के सदस्यों के नाम (4)
पद (3)
अध्यक्ष 1. अनुविभागीय दंडाधिकारी , गैरतगंज सदस्य 1. श्री देवकिशन आ. अमरसिंह आदिवासी, नि. ग्राम सिंहपुर.
2. श्रीमती सुमनबाई पत्नि श्री सुरेश कुमार जाटव, ग्राम पंचायत, अधियारी.
3. श्री कन्हैयालाल आ. श्री शंकरलाल अहिरवार, नि. छीरखेड़ा.
5977
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 सितम्बर 2015
भाग 1 ]
(4)
(2)
(3)
(1)
सदस्य 1. श्री निरपतसिंह पटेल ग्राम, आलमपुर
02
धारा 13 ( 3 ) ( सी ) के अंतर्गत सामाजिक कार्यकर्ता जो अनुभाग के अंतर्गत निवासी हो.
2. श्रीमति शोभादेवी चौरसिया पत्नि श्री भागचंद चौरसिया, ग्राम पंचायत गढ़ी.
सदस्य
03
1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, गैरतगंज.
धारा 13 ( 3 ) ( डी ) के अंतर्गत ग्रामीण विकास से संबंधित शासकीय/ अशासकीय अभिकरणों के सदस्य.
2. मुख्य नगरपालिका अधिकारी , गैरतगंज.
3. विकासखंड शिक्षा अधिकारी , गैरतगंज.
सदस्य
01
1. प्रबंधक, सेंट्रल बैंक, गैरतगंज.
धारा 13 ( 3 ) ( ई ) के अंतर्गत वित्तीय संस्थान से संबंधित व्यक्ति.
सदस्य 1. थाना प्रभारी, गैरतगंज.
01
धारा 13 ( 3 ) ( एफ) अनुसार अनुभाग में धारा 10 के अंतर्गत कार्यरत अधिकारी.
क्र. 2046-17 - भू- अभि.-15.-मैं, जे. के. जैन, कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी , रायसेन, एतद्वारा बंधक श्रमिक प्रथा उन्मूलन अधिनियम 1976 के अध्याय 5 की धारा 13 ( 3 ) , में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, अनुभाग बेगमगंज के लिए अनुभाग स्तरीय बंधक श्रमिक सतर्कता समिति में तदानुसार व्यक्तियों को अध्यक्ष एवं सदस्य मनोनीत करता हूं. समिति का कार्यकाल दो वर्ष की कालावधि के लिए होगा.
अनुभाग स्तरीय बंधक श्रमिक सतर्कता समिति- अनुभाग बेगमगंज
संख्या
समिति के सदस्यों के नाम (4)
पद (3)
(2)
अधिनियम की धाराएं (1)
01
अध्यक्ष 1. अनुविभागीय दंडाधिकारी, बेगमगंज धारा 13 ( 3 ) ( ए) के अंतर्गत अनुविभागीय दंडाधिकारी
सदस्य 1. श्री हल्केराम नि. खजुरिया गोसाई
2. श्रीमति हीराबाई अहिरवार नि. बेगमगंज
3. श्री पन्नालाल ठाकुर, बेगमगंज धारा 13 ( 3 ) ( बी ) के अंतर्गत अनुसूचित जाति अथवा 03 अनुसूचित जनजाति के सदस्य जो अनुभाग के अंतर्गत निवासी हो.
सदस्य 1. श्री गुलाब रजक, नि. बेगमगंज
2. श्री नवीन श्रीवास्तव, बेगमगंज धारा 13 ( 3 ) ( सी ) के अंतर्गत सामाजिक कार्यकर्ता जो 02 अनुभाग के अंतर्गत निवासी हो.
03
सदस्य 1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जनपद पंचायत, बेगमगंज.
धारा 13 ( 3 ) ( डी ) के अंतर्गत ग्रामीण विकास से संबंधित शासकीय/अशासकीय अभिकरणों के सदस्य.
2. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, बेगमगंज.
3. विकासखंड शिक्षा अधिकारी , बेगमगंज.
सदस्य
01
1. प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, शाखा , बेगमगंज.
धारा 13 ( 3 ) ( ई) के अंतर्गत वित्तीय संस्थान से संबंधित व्यक्ति.
01
सदस्य 1. अनुविभागीय अधिकारी , पुलिस बेगमगंज धारा 13 ( 3 ) ( एफ) अनुसार अनुभाग में धारा 10 के अंतर्गत कार्यरत अधिकारी.
क्र. 2046-17 - भू- अभि.-15.- मैं, जे. के. जैन , कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी , रायसेन , एतद्वारा बंधक श्रमिक प्रथा उन्मूलन अधिनियम 1976 के अध्याय 5 की धारा 13 ( 3 ) , में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, अनुभाग सिलवानी के लिए अनुभाग स्तरीय बंधक [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 सितम्बर 2015
5978
श्रमिक सतर्कता समिति में तदानुसार व्यक्तियों को अध्यक्ष एवं सदस्य मनोनीत करता हूं. समिति का कार्यकाल दो वर्ष की कालावधि के लिए होगा.
अनुभाग स्तरीय बंधक श्रमिक सतर्कता समिति-अनुभाग सिलवानी
संख्या अधिनियम की धाराएं
(2) (1)
01 धारा 13 ( 3 ) ( ए) के अंतर्गत अनुविभागीय दंडाधिकारी
03 धारा 13 ( 3 ) ( बी ) के अंतर्गत अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के सदस्य जो अनुभाग के अंतर्गत निवासी हो.
02 धारा 13 ( 3 ) ( सी ) के अंतर्गत सामाजिक कार्यकर्ता जो अनुभाग के अंतर्गत निवासी हो.
03 धारा 13 ( 3 ) ( डी ) के अंतर्गत ग्रामीण विकास से संबंधित शासकीय/अशासकीय अभिकरणों के सदस्य.
01 धारा 13 (3 ) ( ई ) के अंतर्गत वित्तीय संस्थान से संबंधित व्यक्ति.
01 धारा 13 ( 3 ) ( एफ) अनुसार अनुभाग में धारा 10 के अंतर्गत कार्यरत अधिकारी.
समिति के सदस्यों के नाम
(4)
पद (3)
अध्यक्ष 1. अनुविभागीय दंडाधिकारी, सिलवानी सदस्य 1. श्री मुन्नालाल आ. श्री गनेश आदिवासी, नि. दिलहारी, सिलवानी .
2. श्री महेश आ. श्री हरप्रसाद, नि. गैलवानी, तहसील, सिलवानी.
3. श्री विजयसिंह आ. श्री बलीराम मेहरा , नि. सिमरिया , तहसील सिलवानी.
सदस्य 1. श्री नारायणसिंह लोधी, नि. पहेरिया, तहसील, सिलवानी.
2. श्री सैयद कासिम, नि. खैरी, तहसील सिलवानी.
सदस्य 1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जनपद पंचायत, सिलवानी.
2. मुख्य नगरपालिका अधिकारी , नगर परिषद, सिलवानी.
3. विकासखंड शिक्षा अधिकारी , सिलवानी.
सदस्य 1. प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, शाखा , सिलवानी.
सदस्य 1. अनुविभागीय अधिकारी, पुलिस सिलवानी.
क्र. 2046-17- भू- अभि.-15.-मैं, जे. के. जैन , कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी , रायसेन, एतद्वारा बंधक श्रमिक प्रथा उन्मूलन अधिनियम 1976 के अध्याय 5 की धारा 13 ( 3 ) , में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, अनुभाग बरेली के लिए अनुभाग स्तरीय बंधक श्रमिक सतर्कता समिति में तदानुसार व्यक्तियों को अध्यक्ष एवं सदस्य मनोनीत करता हूं. समिति का कार्यकाल दो वर्ष की कालावधि के लिए होगा.
अनुभाग स्तरीय बंधक श्रमिक सतर्कता समिति- अनुभाग बरेली
अधिनियम की धाराएं
संख्या (2) (1)
01 धारा 13 ( 3 ) ( ए) के अंतर्गत अनुविभागीय दंडाधिकारी
03 धारा 13 (3 ) ( बी ) के अंतर्गत अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के सदस्य जो अनुभाग के अंतर्गत निवासी हो.
02 धारा 13 (3 ) ( सी) के अंतर्गत सामाजिक कार्यकर्ता जो अनुभाग के अंतर्गत निवासी हो.
समिति के सदस्यों के नाम (4)
पद (3)
अध्यक्ष 1. अनुविभागीय दंडाधिकारी , बरेली सदस्य 1. श्री राजेन्द्रसिंह आदिवासी , नि. बरखंदा, उदयपुरा.
2. श्री प्रभाकर मेहरा, नि. उदयपुरा
3. श्री हरीशंकर मेहरा , ग्राम भोडिया, तहसील बरेली.
सदस्य 1. श्री राजा भैया चौधरी, नि. नाहर कालोनी, बरेली.
2. श्री चम्पालाल कुशवाह, नि. भारकच्छ कला 5979
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 सितम्बर 2015
भाग 1 ]
(1)
(2)
03 धारा 13 ( 3 ) ( डी) के अंतर्गत ग्रामीण विकास से संबंधित शासकीय/अशासकीय अभिकरणों के सदस्य.
01 धारा 13 ( 3 ) ( ई) के अंतर्गत वित्तीय संस्थान से संबंधित व्यक्ति.
01 धारा 13 ( 3 ) ( एफ) अनुसार अनुभाग में धारा 10 के अंतर्गत कार्यरत अधिकारी.
(4)
(3)
सदस्य 1. प्रबंधक सेंट्रल बैंक, बरेली
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जनपद पंचायत, बाडी.
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, उदयपुरा.
सदस्य 1. मुख्य प्रबंधक, स्टेट बैंक, बरेली
सदस्य 1. अनुविभागीय अधिकारी , पुलिस बरेली/बाडी क्र. 2046-17 - भू- अभि. 15.-मैं, जे. के. जैन , कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी , रायसेन , एतद्वारा बंधक श्रमिक प्रथा उन्मूलन अधिनियम 1976 के अध्याय 5 की धारा 13 ( 3 ) , में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, अनुभाग गोहरगंज के लिए अनुभाग स्तरीय बंधक श्रमिक सतर्कता समिति में तदानुसार व्यक्तियों को अध्यक्ष एवं सदस्य मनोनीत करता हूं. समिति का कार्यकाल दो वर्ष की कालावधि के लिए होगा.
अनुभाग स्तरीय बंधक श्रमिक सर्तकता समिति- अनुभाग गोहरगंज
संख्या (2) अधिनियम की धाराएं (1)
01 धारा 13 ( 3 ) ( ए) के अंतर्गत अनुविभागीय दंडाधिकारी
03 धारा 13 ( 3 ) ( बी ) के अंतर्गत अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के सदस्य जो अनुभाग के अंतर्गत निवासी हो.
02 धारा 13 ( 3 ) ( सी ) के अंतर्गत सामाजिक कार्यकर्ता जो अनुभाग के अंतर्गत निवासी हो.
03 धारा 13 ( 3 ) ( डी ) के अंतर्गत ग्रामीण विकास से संबंधित शासकीय/अशासकीय अभिकरणों के सदस्य.
01 धारा 13 (3 ) ( ई ) के अंतर्गत वित्तीय संस्थान से संबंधित व्यक्ति.
01 धारा 13 ( 3 ) ( एफ) अनुसार अनुभाग में धारा 10 के अंतर्गत कार्यरत अधिकारी.
पद (3)
समिति के सदस्यों के नाम (4)
अध्यक्ष 1. अनुविभागीय दंडाधिकारी, गोहरगंज सदस्य 1. श्रीमति लक्ष्मी पंद्राम, नि. प्रेमतालाब 2. श्री सरदारसिंह, नि. पिपलिया, गोली 3. श्री उपेन्द्र मालवीय , नि. औबेदुल्लागंज सदस्य 1. श्रीमति मंजू त्रिपाठी, अधिवक्ता मंडीदीप 2. श्री देवेन्द्र कोठारी, औबेदुल्लागंज सदस्य 1. श्रमपदाधिकारी , मंडीदीप
2. अनुविभागीय अधिकारी, लोक निर्माण विभाग औबेदुल्लागंज .
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, औबेदुल्लागंज.
सदस्य 1. प्रबंधक, सेंट्रल बैंक, गोहरगंज
सदस्य 1. अनुविभागीय अधिकारी , पुलिस औबेदुल्लागंज.
जे. के. जैन , कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 सितम्बर 2015
5980
भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं
कार्यालय, कमिश्नर, जबलपुर संभाग, जबलपुर
ज्ञापन
जबलपुर, दिनांक 22 अगस्त 2015 क्र. 654-एक-1-24-2015.-
GOVERNMENT OF INDIA (TO BE PUBLISHED IN PART II SECTION 4 OF THE GAZETTE OF INDIA )
Government of India
Ministry of Defence
Notification
New Delhi , the 24th April 2006
S.R. O. 56. In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Works of Defence Act , 1903 (7 of 1903 ) , the Central Government hereby declares that it is necessary to impose restrictions specified in clauses ( b) and (c ) of Section 7 of the said Act upon the use and enjoyment of the land described in the Schedule given below, being land lying in the vicinity of Central Ordance Depot in the District of Jabalpur in the State of Madhya Pradesh , in order that the said land may be kept free from buildings and other obstructions from the date of publication of this notification in the Official Gazette .
2. A sketch plan of the said land may be inspected at the office of the Deputy Commissioner , Jabalpur , Madhya Pradesh .
SCHEDULE
All the land comprised in the area lying within the distance of nine hundred sixty metres (960 metres ) between Boundary Pillar No. 31/59 (opposite 506 ABW) and 31/90 (opposite village Mahagaon) contiguous to outer perimeter of Central Ordnance Depot , Jabalpur.
Sd/- (K. K. SIL) Under Secretary to the Government of India
सभाजीत यादव, उप आयुक्त ( राजस्व) .
5981
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 सितम्बर 2015
भाग 1 ]
राज्य शासन के आदेश
राजस्व विभागे
कार्यालय, कलेक्टर , जिला होशंगाबाद, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
होशंगाबाद, दिनांक 27 जून 2015
प्रकरण क्र. 01-अ- 82-2014-15-9884.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन एवं पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक तीस, सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार , इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 एवं 12 का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)
धारा 11 की उपधारा ( 1 ) एवं 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
(4)
(2)
(3)
(1)
1.231
होशंगाबाद
हथनापुर
सिवनी मालवा.
अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, सिवनी मालवा.
आंवलीघाट , नर्मदा नदी पर निर्माणाधीन पुल के पहुंच मार्ग के निर्माण हेतु धरमकुण्डी की ओर एवं हथनापुर से कोडला मार्ग पर हथेड नदी पर पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण में आने वाली निजी भूमि का अर्जन.
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. आंवलीघाट, नर्मदा नदी पर निर्माणाधीन पुल के पहुंच मार्ग के निर्माण हेतु धरमकुण्डी की ओर एवं हथनापुर से कोडला मार्ग पर हथेड नदी पर पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण में आने वाली निजी भूमि का अर्जन.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी , होशंगाबाद के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संकेत भोंडवे , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला कटनी , मध्यप्रदेश एवं पदेन समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग
कटनी, दिनांक 27 अगस्त 2015
क्र. 4- अ-82- भू.अ. जलाशय- 2014-15.- मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग , मंत्रालय, भोपाल के आदेश क्र. एफ-16-15- (1 )- 2014- सात- शा .2 ए, भोपाल, दिनांक 29-09-2014 जो कि मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03 अक्टूबर 2014 को प्रकाशित किया गया है, के द्वारा जिले के कलेक्टरों को समुचित सरकार माना गया है तथा भू- अर्जन प्रकरणों में 10,000 हे. ( दस हजार हे. ) से कम के प्रकरणों में जो सार्वजनिक प्रयोजन से संबंधित है , में निर्णय हेतु अधिकृत किया गया है.
भारत सरकार द्वारा जारी अध्यादेश जो कि भारत का राजपत्र दिनांक 31 दिसम्बर 2014 को जारी किया गया है . अध्यादेश में नया अध्याय IIIA लागू किया गया है जिसके अंतर्गत धारा 10(A) के अनुसार समुचित सरकार ( जो कि अधिनियम की धारा 3 (e ) के अनुसार [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 सितम्बर 2015
5982
राज्य शासन है. ) को यह अधिकार दिया गया है कि वह उल्लेखित परियोजनाओं में भू-अर्जन अधिनियम, 2013 के अध्याय II तथा III के प्रावधानों से विमुक्त कर सकती है.
कटनी जिले में मध्यप्रदेश शासन , जल संसाधन विभाग के अंतर्गत क्षेत्रीय सिंचाई व्यवस्था हेतु जलाशय का निर्माण कराया जाना है जिसके अधिकांश भाग का अर्जन एवं निर्माण पूर्ण होकर शेष निर्माण अपूर्ण होने से अनुसूची में दर्शाये जा रहे प्रस्तावित प्रकरण में भू- अर्जन कार्यवाही हेतु भारत सरकार द्वारा भू- अर्जन संबंधी जारी अध्यादेश दिनांक 31-12-2014 एवं 03-04-2015 में निहित व्यवस्था तथा राज्य शासन से अधिकृत क्षमता अनुसार प्रकरणों में भू-अर्जन अधिनियम, 2013 के अध्याय II तथा III के प्रावधानिक कार्यवाही से विमुक्त किया जाता है:-
अनुसूची
प्रकरण का विवरण इस प्रकार है:-
सार्वजनिक प्रयोजन
ग्राम
तहसील
निजी भूमि
जिला
रकबा ( हे. में )
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
31.31
छपरा
कटनी
बहोरीबंद
धरमपुरा जलाशय के निर्माण हेतु.
प.ह.नं. 73 नं. बं. 233
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय , भू- अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी , बहोरीबंद के कार्यालय में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 06 - अ- 82-14-15.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना की जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.
चूंकि जल संसाधन विभाग कटनी की जुझारी कलहैया जलाशय की नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इस जलाशय के निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है . मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग , मंत्रालय के आदेश क्र. एफ-16-15-( 1 ) -2014- सात- शा.2 ए, भोपाल, दिनांक 29 सितम्बर 2014 में दी गई अधिकारिक क्षमता व भारत सरकार द्वारा जारी अध्यादेश राजपत्र दिनांक 31 दिसम्बर 2014 में निहित प्रावधानों के अनुसरण में, कलेक्टर कटनी/प्राधिकृत समुचित सरकार द्वारा प्रकरण में भू-अर्जन अधिनियम, 2013 के अध्याय II तथा III की कार्यवाही से विमुक्त किया गया है. द्वितीय अध्यादेश दिनांक 03-04-2015 में प्रावधानिकता अनुसार प्रस्तावित रकबा निर्माण योजना हेतु आवश्यकता के अनुरूप है . इस हेतु धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन ग्राम
जिला तहसील
धारा 11 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टे. में)
(6)
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
छपरा
31.31
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन धरमपुरा जलाशय के निर्माण हेतु.
कटनी बहोरीबंद
प.ह.नं. 73
संभाग, कटनी.
31.31
नं. बं. 233 योग
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी, एवं भू-अर्जन अधिकारी , बहोरीबंद में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, विकास सिंह नरवाल , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
भाग 1 ]
5983
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 सितम्बर 2015
कार्यालय , कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
पन्ना, दिनांक 28 अगस्त 2015
प्र. क्र. 188 - अ- 82-वर्ष 2014-15.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा ( 11 एवं 12 ) की उपधारा (3 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)
(4)
(3)
(1) (2)
पन्ना शाहनगर
शाहपुर कलां
निजी भूमि रकबा 42.07 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 43.11 है. कुल रकबा 85.18 है.
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
पवई मध्यम परियोजना अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य हेतु .
संभाग , पवई. कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पवई के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 195- अ- 82 - वर्ष 2014-15. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा ( 11 एवं 12 ) की उपधारा (3 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का वर्णन
तहसील
जिला
नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)
(4)
(3)
(1) (2)
शाहनगर
पन्ना
उमरिया डूंडी
निजी भूमि रकबा 2.10 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.39 है. कुल रकबा 2.49 है.
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
उमरिया डूंडी तालाब योजना अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पवई.
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पवई के कार्यालय में देखा जा सकता है .
प्र. क्र. 192 - अ- 82 - वर्ष 2014-15.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा ( 11 एवं 12 ) की उपधारा [भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 सितम्बर 2015
5984
( 3 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम
जिला तहसील
धारा 11 की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)
(6) (3)
(4)
(5)
(1) (2)
पवई
पन्ना
कुडगवां
पटना तालाब योजना अन्तर्गत दांयी तट नहर निर्माण कार्य हेतु.
कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, पवई.
निजी भूमि रकबा 0.54 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.00 है . कुल रकबा 0.54 है.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , पवई के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 193- अ- 82 - वर्ष 2014-15.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा ( 11 एवं 12 ) की उपधारा (3 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम
तहसील
जिला
धारा 11 की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)
(5)
(6)
(4)
(3)
(2)
(1)
शाहनगर
पन्ना
तिदुनी
उमेही नाला तालाब योजना अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.
कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , पवई.
निजी भूमि रकबा 7.68 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.35 है . कुल रकबा 8.03 है.
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पवई के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 194- अ- 82 - वर्ष 2014-15 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा ( 11 एवं 12 ) की उपधारा (3 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम
धारा 11 की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)
(6)
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
पन्ना शाहनगर
शहपुरा
उमेही नाला तालाब योजना अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.
कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , पवई.
निजी भूमि रकबा 1.66 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 1.04 है . कुल रकबा 2.70 है.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, पवई के कार्यालय में देखा जा सकता है.
5985 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 सितम्बर 2015
भाग 1 ]
प्र. क्र. 190- अ- 82 - वर्ष 2014-15 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खानें ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा ( 11 एवं 12 ) की उपधारा (3 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम
जिला तहसील
धारा 11 की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में )
(6)
(4)
(5)
(3)
(1) (2)
किन्ना
पन्ना पवई
पटना तालाब योजना अन्तर्गत दांयी तट नहर निर्माण कार्य हेतु.
कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , पवई.
निजी भूमि रकबा 1.17 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.00 है . कुल रकबा 1.17 है.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , पवई के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 189 - अ -82 - वर्ष 2014-15. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा ( 11 एवं 12) की उपधारा (3 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम
जिला तहसील
धारा 11 की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में) (4)
(3)
(2)
(1)
पन्ना
पवई सिमराखुर्द
पटना तालाब योजना अन्तर्गत दांयी तट नहर निर्माण कार्य हेतु.
कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, पवई.
निजी भूमि रकबा 2.96 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.10 है . कुल रकबा 3.06 है.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पवई के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 191 - अ- 82 - वर्ष 2014-15 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा ( 11 एवं 12 ) की उपधारा (3) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील
नगर/ग्राम
धारा 11 की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)
(6)
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
पवई
पटना
पन्ना
पटना तालाब योजना अन्तर्गत बांयी तट नहर निर्माण कार्य हेतु.
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पवई.
निजी भूमि रकबा 8.32 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.31 है . कुल रकबा 8.63 है.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , पवई के कार्यालय में देखा जा सकता है.
5986
[भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 सितम्बर 2015
प्र. क्र. 200- अ- 82- वर्ष 2014-15 .-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा ( 11 एवं 12 ) की उपधारा ( 3 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम
जिला तहसील
धारा 11 की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)
(5)
(6) (3)
(4)
(1) (2)
सिमरिया
पन्ना
करिया
पटना तालाब योजना अन्तर्गत बांयी तट नहर निर्माण कार्य हेतु.
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पवई.
निजी भूमि रकबा 2.43 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.16 है .
कुल रकबा 2.59 है.
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पवई के कार्यालय में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अनिल खरे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला सिवनी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
सिवनी, दिनांक 31 अगस्त 2015
प. क्र. 8435- जि.भू.अ.- 2015.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 11 के अन्तर्गत व्यक्तियों को इस आवश्यकता की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा ( 11 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला
धारा 11 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
तहसील/ ग्राम/प.ह.न./ब.न. रा. नि.म.
क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हे. में)
(6). (3)
(4)
(5)
(1) (2)
0.07
सिवनी
केवलारी- मलारा पहुँच मार्ग निर्माण हेतु.
कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग , सिवनी.
सिवनी रा.नि.म. केवलारी .
मलारा प.ह.नं. 33 ब.न. 142
(2 ) भूमि का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (Detail Project Report) DPR का निरीक्षण कार्यालय ( भू- अर्जन ) अधिकारी/अपर कलेक्टर जिला सिवनी में किया जा सकता है.
प. क्र. 8436 - जि.भू.अ. - 2015.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 11 के अन्तर्गत व्यक्तियों को इस आवश्यकता की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके 5987
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 सितम्बर 2015
भाग 1 ]
द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा ( 11 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:-
जिला
भूमि का विवरण ग्राम/प.ह.नं./ब.न.
तहसील/ रा.नि.म.
क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हे. में)
(3)
(4)
2.32 (1) सिवनी
सुकवाह प.ह.नं. 31
धनौरा (2) रा.नि.म. धनौरा
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
नहर निर्माण हेतु.
कार्यपालन यंत्री तिलवारा बांयी तट नहर संभाग, केवलारी.
(2 ) भूमि का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (Detail Project Report ) DPR का निरीक्षण कार्यालय ( भू- अर्जन ) अधिकारी/अपर कलेक्टर , जिला सिवनी में किया जा सकता है.
प. क्र. 8437- जि.भू.अ.- 2015.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 2013 की धारा 11 के अन्तर्गत व्यक्तियों को इस आवश्यकता की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा ( 11 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:-
भूमि का विवरण
ग्राम/प.ह.नं./ब.न.
जिला तहसील/ रा.नि.म.
क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हे. में) (1) सिवनी
(4) 2.63
(3) तिघरा प.ह.नं. 32
(2) धनौरा रा.नि.म. धनौरा
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6) नहर निर्माण हेतु.
(5) नहर संभाग , केवलारी . कार्यपालन यंत्री तिलवारा बांयी तट
(2 ) भूमि का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (Detail Project Report ) DPR का निरीक्षण कार्यालय ( भू- अर्जन ) अधिकारी/अपर कलेक्टर, जिला सिवनी में किया जा सकता है.
प. क्र. 8438- जि.भू.अ.- 2015.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 11 के अन्तर्गत व्यक्तियों को इस आवश्यकता की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा ( 11 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:-
भूमि का विवरण
ग्राम/प.ह.नं./ब.न.
जिला
रा.नि.म. तहसील/
क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हे. में)
(4) 1.28 (1) सिवनी
(3) कुंआखेडा प.ह.नं. 32
(2) धनौरा रा.नि.म. धनौरा
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6) नहर निर्माण हेतु.
कार्यपालन यंत्री तिलवारा बांयी तट नहर संभाग , केवलारी.
(2 ) भूमि का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (Detail Project Report) DPR का निरीक्षण कार्यालय ( भू- अर्जन ) अधिकारी/अपर कलेक्टर, जिला सिवनी में किया जा सकता है.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 सितम्बर 2015
5988
प. क्र. 4839- जि.भू.अ. - 2015.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 11 के अन्तर्गत व्यक्तियों को इस आवश्यकता की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा ( 11 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:-
भूमि का विवरण ग्राम/प.ह.नं./ब.न.
जिला तहसील/ रा.नि.म.
क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हे. में)
(3)
(4) (2)
(1)
2.04 सिवनी
धनौरा खुर्द प.ह.नं. 24
धनौरा रा.नि.म. धनौरा
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
नहर निर्माण हेतु.
कार्यपालन यंत्री तिलवारा बांयी तट नहर संभाग , केवलारी.
(2 ) भूमि का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (Detail Project Report) DPR का निरीक्षण कार्यालय ( भू- अर्जन ) अधिकारी/अपर कलेक्टर, जिला सिवनी में किया जा सकता है.
प. क्र. 4840- जि.भू.अ. - 2015.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 2013 की धारा 11 के अन्तर्गत व्यक्तियों को इस आवश्यकता की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा ( 11 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:-
भूमि का विवरण ग्राम/प.ह.नं./ब.न .
जिला तहसील/ रा.नि.म.
क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हे. में)
(4) 0.74 (1) सिवनी
(3) आमानाला प.ह.नं. 32
धनौरा (2) रा.नि.म. धनौरा
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
नहर निर्माण हेतु.
(5) कार्यपालन यंत्री तिलवारा बांयी तट नहर संभाग, केवलारी .
(2) भूमि का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (Detail Project Report ) DPR का निरीक्षण कार्यालय ( भू- अर्जन ) अधिकारी/अपर कलेक्टर, जिला सिवनी में किया जा सकता है.
प. क्र. 4841- जि.भू.अ. - 2015.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 2013 की धारा 11 के अन्तर्गत व्यक्तियों को इस आवश्यकता की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके 5989
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 सितम्बर 2015
भाग 1 ]
द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा ( 11 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:-
भूमि का विवरण ग्राम/प.ह.नं./ब.न.
जिला तहसील/ रा.नि.म.
क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हे. में)
(4)
0.81 (1) सिवनी
(3) खिरखिरी प.ह.नं. 33
धनौरा (2) रा.नि.म. धनौरा
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6) नहर निर्माण हेतु.
(5) कार्यपालन यंत्री तिलवारा बांयी तट नहर संभाग , केवलारी.
(2 ) भूमि का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (Detail Project Report) DPR का निरीक्षण कार्यालय ( भू- अर्जन ) अधिकारी/अपर कलेक्टर, जिला सिवनी में किया जा सकता है .
सिवनी, दिनांक 1 सितम्बर 2015
प. क्र. 8469- जि.भू.अ.-2015.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 2013 की धारा 11 के अन्तर्गत व्यक्तियों को इस आवश्यकता की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा ( 11 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:-
ग्राम/प.ह.नं./ब.न. भूमि का विवरण
जिला तहसील/ रा.नि.म.
क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हे. में) (4) 1.54 (1) सिवनी
(3) आमानाला प.ह.नं. 32
(2) रा.नि.म. धनौरा धनौरा
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6) नहर निर्माण हेतु.
कार्यपालन यंत्री तिलवारा बांयी तट नहर संभाग , केवलारी.
(2 ) भूमि का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (Detail Project Report ) DPR का निरीक्षण कार्यालय ( भू- अर्जन ) अधिकारी/अपर कलेक्टर, जिला सिवनी में किया जा सकता है .
प. क्र. 8469-जि.भू.अ.- 2015.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 11 के अन्तर्गत व्यक्तियों को इस आवश्यकता की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा ( 11 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:-
भूमि का विवरण ग्राम/प.ह.नं./ब.न.
जिला तहसील/ रा.नि.म.
क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हे. में)
(4) 0.66 (1) सिवनी
(3) रैपुरा प.ह.नं. 44
धनौरा (2) रा.नि.म. धनौरा
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की उपधारा ( 2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6) नहर निर्माण हेतु .
(5) कार्यपालन यंत्री तिलवारा बांयी तट नहर संभाग , केवलारी.
(2) भूमि का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (Detail Project Report) DPR का निरीक्षण कार्यालय ( भू- अर्जन ) अधिकारी/अपर कलेक्टर, जिला सिवनी में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, भरत यादव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 सितम्बर 2015
5990
राज्य शासन के आदेश
राजस्व विभाग
कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना, जिला रीवा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग रीवा , दिनांक 27 अगस्त 2015
पत्र क्र. 1906- प्रका.- भू-अर्जन- 2014-2013-2014 .-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 संशोधन की धारा 19 के अन्तर्गत जिसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-सतना
(ख) तहसील- रामपुर बघेलान
( ग) ग्राम- बकिया तिवरियान
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.384 हेक्टेयर.
अर्जित रकबा
खसरा नं.
(हे. में)
(2)
(1)
0.014
1674
0.014
1675
0.056
1773
0.072
1775
0.072
1778
0.084
1779
0.072
1790
0.384
कुल योग
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत महिदल शाखा नहर क्र. 2 के विस्तार के अन्तर्गत बकिया माइनर के निर्माण कार्य में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
पत्र क्र. 1908-प्रका. - भू-अर्जन- 2015-16.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-सतना
(ख) तहसील-कोटर
(ग) ग्राम-गोरड्या
(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.951 हेक्टेयर.
अर्जित रकबा
खसरा नं.
(हे. में)
(2)
(1)
205
0.050
0.019
141
206
0.003
0.003
190
0.016
207
0.019
208
0.024
189
0.142
186
0.002
210
212
0.078
213
0.035
0.006
185
0.127
214
215
0.019
0.089
218
0.149
217
320
0.034
0.011
318
317
0.018
0.014
315
311
0.010
0.006
308
0.008
305
0.022
463
0.009
470
0.008
471
0.007
472
0.017
458
0.022
455 5991
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 सितम्बर 2015
भाग 1 ]
(2)
(1)
0.019
490
0.022
454
0.040
460
0.016
461
0.022
462
0.025
306
0.028
307
0.024
312
0.014
314
322
0.010
0.018
321
0.245
738
0.006
737
0.118
491
0.062
492
0.040
736
0.004
733
0.100
734
0.070
735
0.091
746
0.125
747
0.108
779
0.029
777
0.044
778
0.094
780
0.120
776
0.048
775
0.0187
784
0.067
789
0.008
790
0.180
79
कुल योग 2.951
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत धुंधिचिहाई माइनर नहर के निर्माण कार्य में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 1910- प्रका.- भू-अर्जन- 2015-16.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सतना
(ख) तहसील-कोटर
(ग) ग्राम- खम्हरिया
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-2.464 हेक्टेयर.
खसरा नं.
अर्जित रकबा (हे. में)
(2)
(1)
0.223
878
0.019
886
0.173
887
0.050
862
0.050
861
0.451
849
0.014
850
0.146
851
0.139
852
0.014
819
0.046
818
0.043
816
0.086
65
0.048
64
0.086
82
0.077
83
0.004
21
0.073
48
0.062
97
0.027
105
0.014
106
0.054
95/2
0.046
95/1
0.035
94
0.029
93
0.038
92
0.030
91
0.151
42
0.054
38
0.027
39
0.158
37
2.464
कुल योग .
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 सितम्बर 2015
5992
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत घुंघिचिहाई माइनर नहर के निर्माण कार्य में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 1912- प्रका. - भू- अर्जन- 2015-16.-चूंकि, राज्यशासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सतना
(ख) तहसील- कोटर
(ग) ग्राम-घुंघचिहाई
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.572 हेक्टेयर.
खसरा नं
अर्जित रकबा (हे. में)
(2)
(1)
0.005
201
0.049
200
0.110
199
0.059
251
250
0.060
252
0.029
253
0.116
249
0.058
203
0.080
254
0.030
248
0.042
255
0.020
256
0.060
247
0.052
246/898
0.004
258
0.091
253
0.166
241
0.209
242
0.115
312
0.038
313
0.010
314
(2)
(1)
0.008
0.115
312 316
कुल योग . 1.572
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत पतेर माइनर नहर के निर्माण कार्य में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 1914- प्रका. - भू-अर्जन 2015-16. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सतना
(ख) तहसील-कोटर
(ग) ग्राम-पतेर
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.748 हेक्टेयर.
खसरा नं.
अर्जित रकबा (हे. में)
(2)
(1)
0.082
02
0.042
01
0.104
03
0.182
25
0.130
26
0.012
24
0.283
31
0.053
34/1
0.053
46
0.115
42
0.017
43
0.048
40 5993
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 सितम्बर 2015
भाग 1 ]
(2)
(1)
71
0.086
0.060
72/1
75
0.106
67
0.106
88
0.025
77
0.101
0.090
78
0.048
80
0.005
79
कुल योग .. 1.748
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत पतेर माइनर नहर के निर्माण कार्य में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
पत्र क्र. 1916- प्रका. - भू-अर्जन-2015-16. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-सतना
(ख) तहसील- रघुराजनगर
(ग) ग्राम-रामस्थान
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-3.894 हेक्टेयर.
अर्जित रकबा
खसरा नं.
(हे. में)
(2)
(1)
देवीपुर माइनर
0.177
88
87
0.153
0.090
94
0.104
99
0.054
86
0.005
85
0.005
100
84
0.005
0.031
101
(2)
(1)
0.187
725
0.228
736
0.024
737
738/2
0.050
0.050
738/1
0.005
739/1
0.005
739/2
745
0.019
0.091
746
746/1276
0.048
0.008
747
73
0.096
0.065
73/1275
0.008
72
71
0.262
0.106
66
69
0.004
0.062
66/1274
64
0.010
धुंधिचिहाई माइनर
23
0.084
0.065
33
0.091
34
0.059
35
0.007
36
0.098
37
0.031
40/1 घ
0.023
40/1 /क
40/1ख
0.025
39
0.037
0.004
38
46
0.124
47
0.074
0.089
298
0.008
296
0.067
294
0.019
275
0.070
1268
0.017
332
0.016
212
0.026
211
0.149
210
0.074
1270
0.089
218
0.037
204
219
0.008
220
0.088 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 सितम्बर 2015
5994
(2)
(1)
0.089
221
0.064
222
223
0.010
0.002
235
0.221
236
0.014
195
0.058
242
योग .. 1.215 कुल योग .3.894
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत देवीपुर एवं घुंघिचिहाई माइनर नहर के निर्माण कार्य में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. एल. साकेत, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग छिन्दवाड़ा, दिनांक 3 सितम्बर 2015
क्र. 7111 - भू-अर्जन- 2015.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः " भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है , कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- छिन्दवाड़ा
(ख) तहसील - छिन्दवाड़ा
(ग) नगर/ ग्राम- ग्राम- सलैया, ब.नं. 540, प.ह.नं. 59 रा.नि. मंडल- छिंदवाड़ा-1 .
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल -01.956 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियाँ.
खसरा नम्बर
(हे. में)
प्रस्तावित रकबा (2)
प्रस्तावित (1) 3
0.051
(2)
(1)
0.112
5
0.216
9/1
0.203
9/2
0.018
11/4
0.025
11/5
0.014
0.046
12
0.075
13/1
0.023
13/2
0.015
14
0.052
47
0.017
48
0.038
58
0.025
45
0.010
59/1
0.038
65
0.058
46
0.052
64/4
0.027
70/1
0.097
72/1
0.033
189/1
0.083
189/3
0.152
189/4
0.077
187/1
0.035
187/4
0.003
189/5
188/3
0.180
0.075
187/2
0.023
209
0.083
212/1
योग .. 01.956 हेक्टयर एवं
प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.-पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत टेल वितरक नहर से निकलने वाली मायनर नहर निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि- सूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http:// www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.
5995
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 सितम्बर 2015
भाग 1 ]
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण भू- अर्जन अधिकारी तहसील छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
(5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना , तहसील चौरई , जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 01 , सिंगना, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
क्र. 7112 - भू-अर्जन- 2015.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है , कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला - छिन्दवाड़ा
(ख) तहसील- छिन्दवाड़ा
(ग) नगर/ग्राम- ग्राम खुटिया, ब.नं. 206 , प.ह.नं. 37, रा.नि.मंडल- छिंदवाड़ा -1 .
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल- 0.829 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.
प्रस्तावित
प्रस्तावित रकबा (हे. में)
खसरा नम्बर
(2)
(1)
0.031
471/1
0.053
533/1
0.056
514
0.002
555
0.003
472/1
0.116
512
0.040
511/1
0.034
516/2
0.028
525/2
0.053
525/1
(2)
(1)
0.042
525/6
0.094
525/4
0.071
525/5
0.024
550/4
0.008
550/3
0.004
550/1
0.018
548/2
0.012
548/1
0.012
548/3
547/2
0.128 योग .. 0.829 हेक्टयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.
(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.-पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत टेल वितरक नहर से निकलने वाली मायनर नहर निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि- सूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http:// www.mprevenue.nic.in/ पर भी किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी तहसील छिन्दवाड़ा , जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री , पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील चौरई , जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 01 , सिंगना, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.
क्र. 7113 - भू-अर्जन- 2015.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः " भूमि अर्जन , [भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 सितम्बर 2015
5996
क्रमांक 01 , सिंगना, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है , कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है .
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- छिन्दवाड़ा
(ख) तहसील- छिन्दवाड़ा
(ग) नगर/ग्राम-ग्राम सोनापिपरी , ब.नं. 592, प.ह.नं. 57, रा.नि. मंडल- छिन्दवाड़ा-1 .
क्र. 7114- भू- अर्जन- 2015.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है .
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल- 0.218 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.
(क) जिला- छिन्दवाड़ा
प्रस्तावित रकबा
प्रस्तावित
(ख ) तहसील- छिन्दवाड़ा
(हे. में)
खसरा नम्बर
(2)
(1)
(ग) नगर/ग्राम- ग्राम- शहपुरा, ब.नं. 533 , प.ह.नं. 38/58, रा.नि.मंडल - छिंदवाड़ा-1 .
0.054
68/2
0.094
52/10
0.070
52/11
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल- 01.757 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.
योग .. 0.218 हेक्टयर एवं
प्रस्तावित
प्रस्तावित रकबा (हे. में)
खसरा नम्बर
(2)
(1)
प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.
0.060
38/1
0.046
38/2
0.004
40/2
0.011
30
0.062
31/1
0.016
28/9
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.-पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत टेल वितरक नहर से निकलने वाली मायनर नहर निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
0.012
28/8
0.008
28/1
0.011
28/7
0.007
28/6
0.007
28/5
(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि- सूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http:// www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.
0.009
28/4
0.008
28/2
0.039
28/3
0.036
27/1
0.046 (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण भू- अर्जन अधिकारी तहसील छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
27/2-3
0.018
83
0.070
84/3
0.028
79
0.014
84/2
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री , पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील चौरई , जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
0.050
293/5
0.004
293/7
(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग 5997
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 सितम्बर 2015
भाग 1 ]
(2)
(1)
0.011
294/2
0.011
294/3
0.025
294/4
0.019
295/3
0.002
295/1
0.135
293/4
0.063
293/1
0.081
293/10
0.120
290
0.100
285
0.096
286/2
0.095
286/1
0.072
232/2
0.084
232/1
0.112
226/2
0.159
224
0.006
392
योग 01.757 हेक्टयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.-पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत टेल वितरक नहर से निकलने वाली मायनर नहर निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि- सूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र . शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http:// www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी तहसील छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील चौरई , जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 01 , सिंगना, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
क्र. 7115- भू-अर्जन- 2015.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 " की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है .
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- छिन्दवाड़ा
(ख ) तहसील- छिन्दवाड़ा
(ग) नगर/ग्राम- ग्राम-खमरा, ब.नं. 281 , प.ह.नं. 57, रा.नि.मंडल-छिन्दवाड़ा-1 .
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल- 0.592 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.
प्रस्तावित रकबा (हे. में)
(2)
प्रस्तावित खसरा नम्बर (1)
0.090
14
0.019
43
0.044
222/1
0.035
222/3
0.007
0.025
224/1
224/2
0.036
0.022
224/3
0.028
226/1
208
0.050
0.020
207/2
206
0.050
204
0.037
0.028
198
0.025
201
0.011
289/1
0.028
200
198
0.037 योग ... 0.592 हेक्टयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां .
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.-पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत टेल वितरक नहर से निकलने वाली मायनर नहर निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
5998
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 सितम्बर 2015
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि- सूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र . शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http :// www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी तहसील छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है .
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील चौरई , जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(6 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 01 , सिंगना, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
क्र. 7116 - भू-अर्जन-2015.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है , कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है .
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- छिन्दवाड़ा
(ख) तहसील- छिन्दवाड़ा
(ग) नगर/ग्राम-र/ ग्राम - ग्राम - धमनिया,ग्राम - ध ब.नं. 281 , प.ह.नं. 57, रा.नि.मंडल- छिन्दवाड़ा-1 .
(घ ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल- 01.664 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.
प्रस्तावित खसरा नम्बर
प्रस्तावित रकबा (हे. में)
(2)
(1)
0.075
181/1
0.030
178/1
0.079
178/3
0.037
230/3
0.037
230/2
0.002
178/2
(2)
(1)
0.028
229
224/2
0.154
0.022
224/1
0.022
256/1
0.018
256/2
0.008
256/3
333/2
0.016
0.042
333/1
0.134
334/2
0.064
337/5
0.050
337/4
0.011
337/2, 337/3
0.008
348/1
348/2
0.026
0.010
355/1
0.047
357/2
0.064
370/2
0.069
370/1
0.112
371
0.014
373/2
0.002
69/2
201/2
0.122
0.116
202/2
0.135
203/3
0.028
203/2
0.063
203/1
0.019
203/6
योग 01.664 हेक्टयर एवं
प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है. -पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत टेल वितरक नहर से निकलने वाली मायनर नहर निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि- सूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http:// www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है .
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू- अर्जन अधिकारी तहसील छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 सितम्बर 2015
भाग 1 ]
(5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री , पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील चौरई , जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(6 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 01 , सिंगना, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
क्र. 7117- भू-अर्जन- 2015.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 " की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- छिन्दवाड़ा
(ख ) तहसील- छिन्दवाड़ा
(ग ) नगर/ ग्राम- ग्राम सुसरई, ब.नं. 59/39, प.ह.नं. 582, रा.नि. मंडल - छिन्दवाड़ा-1 .
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल- 0.920 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.
प्रस्तावित खसरा नम्बर
प्रस्तावित रकबा (हे. में)
(2)
(1)
0.037
157
0.002
156
155
0.137
0.004
154
0.040
198/2
0.080
198/3
0.002
198/1
0.108
197/5
0.076
197/1
0.083
183/2
0.036
183/5
0.036
183/1
0.067
180/3
0.030
180/2
0.079
177/3
5999 (1)
177/2
174
योग .. (2) 0.034 0.069 0.920 हेक्टयर एवं
प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.-पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत टेल वितरक नहर से निकलने वाली मायनर नहर निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि- सूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http:// www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण भू- अर्जन अधिकारी तहसील छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 01 , सिंगना, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
क्र. 7118 - भू- अर्जन- 2015.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 " की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- छिन्दवाड़ा
(ख) तहसील-छिन्दवाड़ा 6000
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 सितम्बर 2015
(ग) नगर/ग्राम- ग्राम कुहिया, ब.नं. 70, प.ह.नं. 67, रा.नि. मंडल - छिंदवाड़ा-1 .
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल- 0.562 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.
प्रस्तावित रकबा (हे. में) (2)
प्रस्तावित खसरा नम्बर (1)
0.056
344
346
0.177
0.067
347
0.056
348/1
0.011
350/3
0.086
350/1
360/1
0.039
360/2
0.070 योग .. 0.562 हेक्टयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.
(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है. -पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत टेल वितरक नहर से निकलने वाली मायनर नहर निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यंक्ति अधि-सूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र . शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http:// www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू- अर्जन अधिकारी तहसील छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है .
(5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री , पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना , तहसील चौरई , जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(6 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 01 , सिंगना, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, महेशचन्द्र चौधरी , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग नरसिंहपुर, दिनांक 2 सितम्बर 2015
प्र. क्र. 5 अ-82 वर्ष 2014-15 पत्र क्र.- 519- भू-अर्जन- 2015.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन , पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन अधिनियम 2013 की धारा 19 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार यह घोषित किया जाता है कि अर्जित भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- नरसिंहपुर
(ख) तहसील-गाडरवारा
(ग) ग्राम- पुरगवां, प. ह. नं. 76
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.040 हेक्टर.
खसरा नम्बर
अर्जित रकबा (हे. में)
(2)
(1)
346/5
0.040 योग .. 0.040
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.- टेकापार माइनर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्ट्रेट, नरसिंहपुर के कक्ष क्र. 84 में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, कौशलेन्द्र विक्रम सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 सितम्बर 2015
भाग 1 ]
उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , जबलपुर Jabalpur , the 22nd/24th August 2015 No. 809 - Confdl . - 2015 - II - 3-1-2015 .-The Madhya Pradesh State Judicial Academy , High Court of M. P. Jabalpur is conducting Workshop on -Role of various stakeholders under the Juvenile Justice ( Care & Protec- tion of Childern ) Act, 2000 for the Principal Magistrates Members of the Juvenile Justice Board , Juvenile Police Officers , Child Welfare Officers Members of Child, Welfare Committee , Warden/Incharge of various homes on 12-09-2015 in the Conference Hall , First Floor, High Court of Madhya Pradesh , Bench Indore . Principal Magistrates , whose names and postings figure in the endorsement , are directed to attend the aforesaid Workshop.
Conditions for the Workshop :-
1. Barring exceptional circumstances , the participants nominated for the Workshop shall not pray for adjustment .
2. The participants are directed to arrange their Board Diaries in such a manner that no case is listed on the dates on which they are directed to attend this Workshop. If cases have already been fixed for the same dates , summons should not be issued. However, if summons have alredy been issued , the parties should be informed about the change in dates .
3. The participants shall report by 10.00 a . m. on 12-09-2015 in the Conference Hall , First Floor, High Court of Madhya Pradesh , Bench Indore .
4. The participants shall come soberly dressed during the enrire duration of the Workshop.
5. T. A. & D. A. of the participants is reimbursable only as per Government Rules .
6. The participants shall be provided with tea with biscuits , breakfast and lunch during the Workshop , free of charge .
7. Since programme is of one day only and participants have to report at 10.00 a. m . and seesion would come to an end at 5.30 p.m. and the participants are from Indore or adjoining district, therefore , no stay arrangements will be available to participants .
6001
उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं
No. 811 - Confdl . -2015 - II - 3-1-2015 .-The Madhya Pradesh State Judicial Academy, High Court of M. P. , Jabalpur is conducting Workshop on -Role of various stakeholders under the Juvenile Justice ( Care & Protection of children) Act , 2000 for the Principal Magistrates Members of the Juvenile Justice Board , Ju- venile Police Officers , Child Welfare Officers Members ofChild , Welfare Committee , Warden/Incharge of vari- ous homes on 05-12-2015 in the Advocates Training Centre , Abolished SAT building , Kampu Gwalior . Principal Magistrates , whose names and postings figure in the endorsement , are directed to attend the aforesaid Workshop.
Conditions for the Workshop :-
1. Barring exceptional circumstances , the participants nominated for the Workshop shall not pray for adjustment .
2. The participants are directed to arrange their Board Diaries in such a manner that no cases is listed on the dates on which they are directed to attend this Workshop . If cases have already been fixed for the same dates , summons should not be issued. However, if summons have already been issued , the parties should be informed about the change in dates .
3. The participants shall report by 10.00 a . m. on 05-12-2015 in the Advocates Training Centre , abolished SAT building , Kampu Gwalior .
4. The participants shall come soberly dressed during the entire duration of the Workshop .
5. T. A. & D. A. of the participants is reimbursable only as per Government Rules .
6. The participants shall be provided with tea with biscuits , breakfast and lunch during the Workshop , free of charge.
7. Since programme is of one day only and participants have to report at 10.00 a. m . and session would come to an end at 5.30 p.m. and the participants are from Indore or adjoining district , therefore , no stay arrangements will be available to participants .
No. 817 -Confdl . -2015 - II - 3-1-2015 .-In compliance of the Resolution of Chief Justices ' Conference , 2014 as well as to motivate the Advocates for joining judiciary by competing in H.J.S. Examination so as to increase [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 सितम्बर 2015
6002
their representation in the judiciary and also to sharpen their professional skills and knowledge , the Madhya Pradesh State Judicial Academy, High Court of M. P. Jabalpur is conducting Workshop for Advocates from 18-09-2015 to 21-09-2015 (from 11:00 am to 5:00 pm) in the Academy in which 51 Advocates will participate whose names are shown as per list ' A ' annexed with this order , on the following terms and conditions : -- 1. The nominated Advocates shall have to report at 10.30 a.m. sharp on 18-09-2015 in the Lecture Room of Madhya Pradesh State Judicial Academy Building , Beoharbagh , Jabalpur .
2. The nominated Advocates are directed to appear soberly dressed (i . e . white shirt and grey - black stripped/white/black trousers in case of men and white saree and blouse in case of women) .
3. Nominated Advocates are expected to bring law books (bare Acts as illustrated in the syllabus of the HJS Examination) .
4. Nominated Advocates shall have to make their own arrangements for travelling and accommodation .
5. The participants shall be provided with tea and snacks twice and , lunch during the workshop , 6. On successful completion of the programme , MPSJA shall provide " Certificate of participation " to the participants .
By order of Hon'ble the Chief Justice , VED PRAKASH , Registrar General .
जबलपुर, दिनांक 25 अगस्त 2015
क्र. B - 3843-दो- 3-420-80- भाग ग्यारह.- श्री जे. पी . राव , सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मण्डला को उनकी सेवानिवृत्ति दिनांक 30-06-2015 को उनके अवकाश लेखे में संचित अवकाश 152 दिवस ( एक सौ बावन दिवस मात्र ) के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक 3 (ए) - 19-03- इक्कीस- ब( एक ) , दिनांक 15-6-2006 के अनुक्रमांक 12( 3) एवं समसंख्यक पत्र क्रमांक- 1734- इक्कीस- ब ( एक) , दिनांक 02-01-2009 एवं मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग मंत्रालय , भोपाल के संशोधित ज्ञापन क्रमांक एफ- 6-1-2012-नियम- चार, दिनांक 25-09-2012 में दिए गए प्रावधानों के अंतर्गत प्रदान की जाती है.
गणना-पत्रक
: 04-06-1981 1. श्री जे. पी. राव , सेवानिवृत्त
जिला एवं सत्र न्यायाधीश मण्डला का नियुक्ति दिनांक
: 30-06-2015 2. सेवानिवृत्ति दिनांक
: 5 वर्ष, 9 माह,
5 दिन.
3. नियुक्ति दिनांक 04-06-1981 से दिनांक 09-03-1987 तक कुल सेवा अवधि.
4. दिनांक 10-3-1987 से
: 28 वर्ष, 3 माह, 20 दिन.
सेवानिवृत्ति दिनांक तक कुल सेवा अवधि.
: 5 × 15 = 75 दिन 5. कालम ( 3 ) में अंकित अवधि हेतु समर्पण अवकाश की पात्रता (1 वर्ष में 15 दिन की दर से) .
: 30-15 × 15-225 दिन 6. कालम (4 ) में अंकित अवधि हेतु समर्पण अवकाश की पात्रता (एक वर्ष में 7 दिन की दर से तथा दो वर्ष में 15 दिन की दर से ) .
: 300दिन 7. कुल अर्जित अवकाश समर्पण की पात्रता.
:
8. घटाइयेः- सेवा के दौरान लिया गया अवकाश समर्पण का लाभ.
वर्ष 1981 से वर्ष 1991 तक की अवधि में नियमित अवकाश समर्पण का लाभ नहीं लिया गया.
: 240दिन 9. सेवानिवृत्ति पर अर्जित अवकाश समर्पण की पात्रता.
नोट.- मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक 3 (ए) 19-03- इक्कीस- ब ( एक) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) एवं समसंख्यक पत्र क्रमांक- 1734- इक्कीस ब( एक ) , दिनांक 2 जनवरी 2009 के अनुसार दिनांक 1 नवम्बर 1999 के पश्चात् के अर्जित अवकाश नगदीकरण को उपरोक्त गणना में सम्मिलित नहीं किया गया है.
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 सितम्बर 2015
भाग 1 ]
क्र. D -4689-दो- 2-52-2007.- श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मन्दसौर को दिनांक 04 जून से 12 जून 2015 तक नौ दिवस के ग्रीष्मकालीन अवकाश के साथ एल.टी.सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण वर्ष 2011 से वर्ष 2015 तक की ब्लांक अवधि हेतु 10 दिवस ( केवल दस दिवस) के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक- 3- (ए) 19-03 - इक्कीस-ब( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9 ( 1 - ड) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक-3666/इक्कीस- ब( एक) 2011 , दिनांक 08 अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के अंतर्गत प्रदान की जाती है.
जबलपुर, दिनांक 27 अगस्त 2015.
क्र. B- 3875-दो-2-21-2005 .- श्री उल्हास बापट, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , मंदसौर को दिनांक 14 से 19 अगस्त 2015 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री उल्हास बापट , प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , मंदसौर को मंदसौर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री उल्हास बापट, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश, के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. D- 4720- दो- 3-66-2011.- श्री एस. के. अवस्थी, जिला न्यायाधीश ( निरीक्षण ) , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश जबलपुर को दिनांक 11 से 22 अगस्त 2015 तक दोनों दिन सम्मिलित करके बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री एस. के. अवस्थी, जिला न्यायाधीश (निरीक्षण) , उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री एस . के. अवस्थी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला न्यायाधीश ( निरीक्षण ) के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. D-4724-दो- 3-420-80- भाग- ग्यारह.- श्रीमती शशिकिरण दुबे, सेवानिवृत्त प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , जबलपुर को कुटुम्ब न्यायालय से दिनांक 31 जुलाई 2015 को सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप दिनांक 01 अगस्त 2013 से दिनांक
6003 31 जुलाई 2015 तक चौबीस माह की अवधि के लिए पात्रतानुसार तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक- 3- (ए) -19-03- इक्कीस- ब ( एक) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12( 1 ) एवं ज्ञापन क्रमांक 1445-630-898- इक्कीस - ब ( एक ) , दिनांक 05 मई 2007 में दिए गए निर्देशों के अंतर्गत प्रदान की जाती है.
क्र. D-4726-दो- 2-31-15.- श्री बी. के. जाटव, सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायसेन को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक- 3- ( ए) -19-03- इक्कीस - ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12( 1 ) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक- 3440- इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 07 दिसम्बर 2007 में दिये गये निर्देशों के अन्तर्गत दिनांक 01 नवम्बर 2013 से 31 जुलाई 2015 तक इक्कीस माह की अवधि के लिए छब्बीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.
क्र. D -4728-दो- 2-124-2006.- श्री विमल कुमार जैन , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , छिन्दवाड़ा को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक-3- ( ए) -19-03- इक्कीस - ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12( 1 ) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक- 3440- इक्कीस-ब( एक) , दिनांक 07 दिसम्बर 2007 में दिये गये निर्देशों के अन्तर्गत दिनांक 01 नवम्बर 2013 से 31 अगस्त 2015 तक बाईस माह की अवधि के लिए सत्ताईस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.
क्र. D-4730-दो-2-28-2014.- श्री व्ही. पी. एस. चौहान , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , सीधी को दिनांक 03 से 07 अगस्त 2015 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में 02 अगस्त 2015 के एवं अवकाश के पश्चात् में दिनांक 08 एवं 09 अगस्त 2015 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री व्ही . पी. एस. चौहान, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीधी को को सीधी पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री व्ही. पी . एस . चौहान, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार
व्ही. बी. सिंह, रजिस्ट्रार.
6004
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 सितम्बर 2015
जबलपुर, दिनांक 26 अगस्त 2015
क्र. 819- गोपनीय - 2015- दो- 3-1-2015 ( भाग - ए) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, निम्नलिखित व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 तथा मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी/अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी को उसी हैसियत में स्थानांतरित कर उनके नाम के समक्ष अंकित स्थान एवं पद पर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है.
दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 12 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , निम्नलिखित व्यवहार न्यायाधीश को उनके नाम के समक्ष स्तम्भ ( 5 ) में अंकित जिले में मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी/ अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त करता है:-
कहां से नाम
क्र.
(3) (2)
(1)
शहडोल 1. श्रीमती माधुरी राज लालजी
शहडोल 2. श्रीमती निशा गुप्ता
सारणी
पदस्थापना के
कहां को
न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी जिले का नाम
(6)
(5)
(4)
जबलपुर
जबलपुर
सप्तम् व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
शहडोल
शहडोल
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 एवं स्थानापन्न मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से श्रीमती माधुरी राज लालजी के स्थान पर.
टिप्पणी.- प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी , शहडोल के नियमित पदधारी की पदस्थापना होने पर, श्रीमती निशा गुप्ता, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 , शहडोल के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, शहडोल की हैसियत से पदस्थ मानी जावेंगी.
उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, वेद प्रकाश, रजिस्ट्रार जनरल.
जबलपुर, दिनांक 12 अगस्त 2015
क्र. C- 3354-तीन-6-4-81 भाग- आठ. मध्यप्रदेश डकैती और व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम , 1981 ( अधिनियम क्रमांक 36 सन् 1981 ) की धारा 6 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को, प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर, एतद्वारा अपनी अधिसूचना क्रमांक सी- 1599-तीन-6-4-81 भाग- आठ, दिनांक 8 अप्रैल 2015 में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्ः- संशोधन
उक्त अधिसूचना की अनुसूची में अनुक्रमांक ( 1 ) तथा उससे संबंधित स्तंभ ( 2 ) में वर्णित वर्तमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जावें:-
क्रमांक
अनुसूची
शासन द्वारा निर्मित स्पेशल कोर्ट का नाम
क्षेत्र जिसके लिए विशेष
न्यायाधीश की नियुक्ति की गई
अधिकारी का नाम एवं पदनाम विशेष न्यायाधीश की नियुक्ति के संबंध में
(2)
(1)
1.
(3)
(4) विशेष न्यायालय , छतरपुर
राजस्व जिला छतरपुर
श्रीमती शशिकांता वैश्य, तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश , छतरपुर.
6005
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 सितम्बर 2015
भाग 1 ]
No. C- 3354 - III- 6-4-81 - Pt - VIII . In exercise of the powers conferred by sub - section (2) of Section 6 of Madhya Pradesh Dacoity Aur Vyapharan Prabhavit Kshetra Adhiniyam, 1981 (Act No. 36 of 1981 ) the High Court of Madhya Pradesh , Jabalpur , hereby makes the following amendment in its Notification No. C- 1599 - III - 6-4-81 Pt - VIII , dated 8th April 2015 , namely:-
AMENDMENT
In the Schedule of the said Notification in Serial No. ( 1 ) , for the existing entries in Column No. (2) the following entries , shall be substituted:-
S. No.
Name of the Special Court established by the State Government
Area for which the
appointment made
in Special Court
Name & Designation of the Presiding Officer appointed in the Special Court
(4)
(3)
(2)
(1)
Special Court Chhatarpur Revenue District Chhatarpur
1. Smt. Shashikanta Vaishya , IIIrd Additional Sessions Judge , Chhatarpur .
विवेक सक्सेना, ओएसडी (डीई ) .