मध्यप्रदे श शासन
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 38]
भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 18 सितम्बर 2015- भाद्र 27, शक 1937
विषय- सूची
1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश , ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, भाग
(3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प , ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.
भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.
( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.
भाग 3.-
(2 ) सांख्यिकीय सूचनाएं,
4.-( क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, भाग
(3 ) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख) ( 1 ) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद्के अधिनियम,
(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.
भाग १
राज्य शासन के आदेश
सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल , दिनांक 20 अगस्त 2015
क्र. ई- 1-316-2015-5- एक.-डॉ. पंकज जैन, भाप्रसे ( 2012 ) , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , मुलताई, जिला बैतूल को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , डबरा जिला ग्वालियर पदस्थ किया जाता है.
क्र. ई-5-620- आयएएस- लीव -5- एक- ( 1 ) श्रीमती नीलम शमी राव, आयएएस. , प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम, भोपाल को समसंख्यक आदेश दिनांक 25 जून 2015 द्वारा दिनांक 24 अगस्त से 10 सितम्बर 2015 तक अठारह दिन का चाइल्ड केयर लीव स्वीकृत किया गया है , में संशोधन करते हुए अब उन्हें निम्नानुसार अवकाश स्वीकृत किया जाता है:-
1. दिनांक 17 से 22 अगस्त 2015 तक , छः दिन, अर्जित अवकाश.
2 . दिनांक 1 से 17 सितम्बर 2015 तक सत्रह दिन, चाईल्ड केयर लीव.
(2) श्रीमती नीलम शमी राव , आयएएस के अवकाश अर्जित अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्रीमती भारती ओगरे , महाप्रबंधक, मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज तथा चाईल्ड केयर लीव अवधि में उनका प्रभार डॉ. मनोहर अगनानी, भाप्रसे आयुक्त, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, मध्यप्रदेश को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक सौंपा जाता है .
6007
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2015.
6008
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 सितम्बर 2015
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्रीमती नीमल शमी राव को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) श्रीमती नीलम शमी राव द्वारा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम, भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती भारती ओगरे/डॉ. मनोहर अगनानी उक्त प्रभार से मुक्त होंगे.
(5) अवकाशकाल में श्रीमती नीलम शमी राव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती नीलम शमी राव अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.
क्र. ई- 1-6-2009-5 - एक.- श्री सुरेन्द्र कुमार उपाध्याय , भाप्रसे (2000) , अपर आयुक्त ( राजस्व ) , जबलपुर संभाग जबलपुर को भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली की अधिसूचना क्रमांक 14015-13-2009-AIS ( I) -B , दिनांक 1 अगस्त 2011 से भारतीय प्रशासनिक सेवा में नियुक्त हुए हैं. कार्मिक और प्रशिक्षण की अधिसूचना क्रमांक 14014-03-2007- AIS - I , दिनांक 20 अप्रैल 2012से उन्हें आवंटन वर्ष 2002 प्रदान किया गया था. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के आदेश क्रमांक 14014-3-2007 -AIS-I, दिनांक 24 अप्रैल 2015 से अब उन्हें आवंटन वर्ष 2002 के स्थान पर आवंटन वर्ष 2000 आवंटित किया गया. आवंटन वर्ष 2000 के आधार पर श्री उपाध्याय द्वारा भाप्रसे में 9 वर्ष की सेवा दिनांक 1 जनवरी 2009 को पूर्ण ली गई हैं, और उन्हें कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड ( JAG ) की पात्रता उद्भूत हो गई है . तथापि चूंकि भाप्रसे में उनकी वास्तविक रूप से नियुक्ति दिनांक 1 अगस्त 2011 को हुई है और चूंकि दिनांक 1 जनवरी 2009 की स्थिति में श्री उपाध्याय भाप्रसे से नियुक्त ही नहीं हुए थे , अतः श्री उपाध्याय को उनकी भाप्रसे में नियुक्ति दिनांक 1 अगस्त 2011 से भा. प्र. से. (वेतन) नियमावली, 2007 के नियम 3 ( 1 ) के अन्तर्गत नोशनल रूप से कनिष्ठ प्रशासनिक वेतनमान बैण्ड पे ( रुपये 15,600-39,100+ ग्रेड पे 7,600 ) स्वीकृत किया जाता है.
क्र. ई- 1-157-2011-5- एक. श्री रमेश एस . थेटे, भाप्रसे. (1993) तत्कालीन संचालक, रोजगार एवं प्रशिक्षण, जबलपुर मप्र को लोकायुक्त संगठन की विशेष पुलिस स्थापना द्वारा दिनांक 18 फरवरी 2002 को श्री एन. आर. बोरले , प्रभारी प्राचार्य, आई. टी. आई. बैतूल से रुपये 1.00 लाख की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़े जाने के आधार पर इनके विरुद्ध अपराध क्रमांक 46/2002 दर्ज किया गया था. श्री थेटे को दिनांक 20 फरवरी 2002 को निलंबित किया गया तथा बाद में शासन आदेश दिनांक 25 जुलाई 2003 से इन्हें बहाल किया गया. इस प्रकरण में भारत सरकार की
[ भाग 1 अभियोजन स्वीकृति उपरांत माननीय विशेष न्यायालय , भोपाल में दिनांक 18 फरवरी 2005 को चालान प्रस्तुत किये जाने पर श्री थेटे को दिनांक 23 फरवरी 2005 से अभासे ( अनुशासन तथा अपील) नियम 1969 के नियम ( 3 ) 3 के अन्तर्गत पुनः निलंबित किया गया था. उक्त अपराध प्रकरण से उद्भूत विशेष प्रकरण क्रमांक 6/2005 में माननीय विशेष न्यायालय , भोपाल द्वारा दिनांक 12 अप्रैल 2007 को पारित आदेश से श्री थेटे को दोषसिद्ध पाये जाने से उपरोक्त नियमों के नियम 14 ( 1 ) के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा भेजे गये प्रस्ताव दिनांक 25 जुलाई 2007 के अनुक्रम में भारत सरकार द्वारा संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श उपरांत श्री थेटे को आदेश दिनांक 29 जनवरी 2008 से सेवा से बर्खास्त किया गया. सेवा से बर्खास्तगी के समय श्री थेटे वरिष्ठ वेतनमान में निलंबनाधीन थे. श्री थेटे द्वारा माननीय उच्च न्यायालय , जबलपुर में दायर की गई क्रिमिनल अपील क्रमांक 865/2007 में पारित निर्णय दिनांक 21 दिसम्बर 2009 से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उनके विरुद्ध दिये गये दोषसिद्वि एवं दण्ड संबंधी निर्णय को अपास्त करते हुए श्री थेटे को दोषमुक्त किया गया. उक्त निर्णय के विरुद्ध मप्र शासन द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय में दायर एसएलपी माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 19 मार्च 2010 को अपास्त किये जाने के परिपेक्ष्य में भारत सरकार, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा श्री रमेश एस . थेटे, भाप्रसे. ( 1993 ) की सेवा से की गई बर्खास्तगी संबंधी आदेश दिनांक 29 जनवरी 2008 तो तत्काल प्रभाव से वापस लिये जाने के आदेश दिनांक 2 मई 2011 को जारी किये गये और अनुवर्ती कारवाई करने के निर्देश दिये गए. श्री थेटे ने कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी उपरोक्त आदेश दिनांक 2 मई 2013 के अनुक्रम में उन्हें सभी अनुशांगिक लाभ दिए जाने का अनुरोध किया . श्री थेटे को साप्रवि के आदेश दिनांक 30 जून 2011 द्वारा दिनांक 1 जनवरी 2002 से कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड स्वीकृत किए जाने संबंधी आदेश जारी किये गये.
(2) मध्यप्रदेश संवर्ग के आवंटन वर्ष 1993 के भाप्रसे अधिकारियों को दिनांक 1 जनवरी 2006 से प्रवर श्रेणी वेतनमान दिया जा चुका है. अतः श्री रमेश एस. थेटे को उपरोक्त उल्लेखित आदेशों के अनुक्रम में दिनांक 1 जनवरी 2006 से प्रवर श्रेणी वेतनमान देने पर विचार करने की कार्यवाही प्रारंभ की गई.
(3) तत्समय श्री रमेश एस . थेटे के सेवा में आने के पश्चात् दो वर्ष की प्रशिक्षण अवधि को छोड़कर वर्ष 1995 से वर्ष 2002 तक के गोपनीय प्रतिवेदन ही उपलब्ध थे. निलंबन एवं सेवा से बर्खास्तगी के कारण उनके वर्ष 2003 से 2010 तक की अवधि के गोपनीय प्रतिवेदन नहीं लिखे जा सके थे. ऐसी स्थिति में श्री थेटे को प्रवर श्रेणी वेतनमान देने के बारे में किस प्रकार विचारण किया जाए, इस संबंध में भारत सरकार से आवश्यक मार्गदर्शन प्राप्त किया गया. भारत सरकार के पत्र दिनांक 27 जुलाई 2011 से यह मत दिया गया कि भाप्रसे अधिकारियों की पदोन्नति के संबंध में जारी दिशा निर्देश दिनांक 28 मार्च 2000 के अनुसार विभिन्न ग्रेड में पदोन्नति मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 सितम्बर 2015
भाग 1 ]
के लिए नियत छानबीन समिति विचारक्षेत्र में आने वाले अधिकारियों के पर्याप्त अवधि के गोपनीय प्रतिवेदन विचार में लेगी , किन्तु किन्हीं कारणों से किसी अधिकारी के गोपनीय प्रतिवेदन नहीं लिखे जा सके हों, तो उपलब्ध गोपनीय प्रतिवेदन के आधार पर विभिन्न ग्रेड में पदोन्नति के लिए विचार किया जावेगा .
(4) इस बीच और श्री थेटे को कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड स्वीकृत हो जाने के उपरांत राज्य शासन से संज्ञान के यह तथ्य आया कि लोकायुक्त संगठन की विशेष पुलिस स्थापना को श्री रमेश थेटे द्वारा आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक अनुपातहीन संपत्ति अर्जित करने के बारे में सूचना प्राप्त होने पर श्री थेटे के विरुद्ध अपराध क्रमांक 0/02अन्तर्गत धारा 13 ( 1 ) ( ई ) , 13 ( 2 ) पी.सी. एक्ट, 1988 पंजीबद्ध कर दिनांक 18 मार्च 2002 को श्री थेटे के जबलपुर स्थित शासकीय आवास गृह एवं अन्य स्थानों की तलाशी की कार्यवाही कर अपराध क्रमांक 68/02 पंजीबद्ध कर विवेचना की गई है और विवेचना के दौरान अपराध सिद्ध पाए जाने पर इस अपराध से उद्भूत विशेष न्यायालय , जबलपुर के विशेष प्रकरण क्रमांक 3/2009, 4/2009, 5/2009 , 6/2009 , 7/2009 , 8/2009 , 9/2009 एवं 10/2009 (कुल 8 प्रकरण ) , जो अनुपातहीन, संपत्ति अर्जित करने और ऋण चुकाने की पर्याप्त क्षमता न होते हुए भी विभिन्न बैंकों से पर्सनल लोन लेने, चैक बाउंस होने आदि से संबंधित हैं , में श्री थेटे के विरुद्ध माननीय विशेष न्यायालय , जबलपुर के समक्ष चालान प्रस्तुत किए जा चुके हैं और विभिन्न एम.सी.सी. दर्ज हैं. इस प्रकार श्री थेटे का प्रकरण भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के पदोन्नति संबंधी मार्गदर्शी निर्देश दिनांक 28 मार्च 2000 के अनुलग्नक II के पद 4.3 की कंडिका 11.1 ( सी ) की परिधि में आने से श्री थेटे की संनिष्ठा प्रमाणित नहीं की गई और समग्र विवरण सहित श्री रमेश एस. थेटे का प्रकरण प्रवर श्रेणी वेतनमान दिए जाने के संबंध में उपयुक्तता निर्धारण हेतु दिनांक 7 सितम्बर 2011 को छानबीन समिति के समक्ष रखा गया.
समिति ने यह पाया कि श्री रमेश एस. थेटे के विरुद्ध प्रचलित प्रकरण भारत सरकार के मार्गदर्शी निर्देशों के लंबित अनुशासनात्मक कार्यवाही के मामलों की श्रेणी में आता है, अतः समिति ने श्री थेटे के रिकार्ड के समग्र मूल्यांकन के आधार पर प्रवर श्रेणी वेतनमान में श्री थेटे की पदोन्नति की उपयुक्तता के संबंध में अपनी अनुशंसा को सीलबंद लिफाफे में रखने का निर्णय लिया.
(5) आवंटन वर्ष 2000 के अधिकारियों की प्रवर श्रेणी वेतनमान में पदोन्नति हेतु उपयुक्तता निर्धारण के लिये छानबीन समिति की बैठक दिनांक 31 जनवरी 2013 के समय श्री रमेश एस. थेटे (भाप्रसे) ( 1993 ) के नाम पर भी विचार किया गया और ऊपर उल्लेखित 08 प्रकरणों में श्री थेटे के आपराधिक अभियोजन के संबंध में माननीय विशेष न्यायालय, जबलपुर और माननीय विशेष न्यायालय , भोपाल द्वारा विशेष पुलिस स्थापना के चालानों का संज्ञान
6009 लिए जाने और ये प्रकरण न्यायालय के समक्ष लंबित होने से श्री थेटे का प्रकरण भारत सरकार के पदोन्नति संबंधी ऊपर उल्लेखित मार्गदर्शी निर्देशों की परिधि में आने से और उनकी संनिष्ठा प्रमाणित नहीं किए जाने के आलोक में समिति ने श्री थेटे के संबंध में अपनी अनुशंसा सीलबंद लिफाफे में रखने का निर्णय लिया.
(6 ) राज्य के संज्ञान में यह भी आया है कि विशेष पुलिस स्थापना द्वारा श्री केशव देशपांडे, श्रीमती मंदा थेटे तथा श्री रमेश थेटे एवं अन्य 7 के विरुद्ध अपराथ क्रमांक 213/2014 के संदर्भ में माननीय विशेष न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम भोपाल के न्यायालय में दिनांक 28 जून 2013 को चालान प्रस्तुत किया गया है, जिसका प्रकरण क्रमांक 10/2013 है. इसके अलावा विशेष पुलिस स्थापना से श्री थेटे के विरुद्ध उनके अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग पदस्थ रहने की अवधि में अनियमितताएं करने के आधार पर 25 मामलों में अभियोजन के प्रस्ताव विधि एवं विधायी कार्य विभाग के माध्यम से प्राप्त हुए हैं, जो विचाराधीन हैं.
(7) तथापि जिन 8 मामलों में अभियोजन प्रकरणों के आधार पर उपरोक्तानुसार श्री थेटे के संबंध में अनुशंसा सीलबंद लिफाफे में रखी गई थी, उन सभी में श्री थेटे दोषमुक्त हो चुके हैं. श्री थेटे ने इस आधार पर उन्हें प्रवर श्रेणी वेतनमान प्रदान करने के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत किए हैं. इन अभ्यावेदनों में उन्होंने भारत सरकार के ज्ञाप दिनांक 23 जनवरी 2014 और दिल्ली जल बोर्ड विरुद्ध मोहिन्दर सिंह के प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित सिद्धांत का हवाला दिया है.
(8 ) उल्लेखनीय है कि श्री थेटे से तत्काल कनिष्ठ आवंटन वर्ष 1993 के श्री अनिरूद्ध मुकर्जी के नाम पर प्रवर श्रेणी वेतनमान में उपयुक्तता के निर्धारण के लिये दिनांक 3 जनवरी 2006 को विचार किया गया था. तत्समय श्री थेटे दिनांक 23 फरवरी 2005 से निलंबित थे और उन्हें कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड नहीं मिलने के कारण वे प्रवर श्रेणी वेतनमान में पदोन्नति के लिये अर्ह नहीं थे . फलतः उनके नाम पर उक्त छानबीन समिति द्वारा विचार नहीं किया गया. इस प्रकार श्री थेटे से तत्काल कनिष्ठ अधिकारियों के नामों पर पदोन्नति हेतु विचारण कर उन्हें पदोन्नत करने की कार्यवाही श्री थेटे के संदर्भ में आयोजित उपरोक्त डी.पी.सी. दिनांक 7 सितम्बर 2011 के पूर्व ही संपन्न हो चुकी है.
(9 ) भारत सरकार के पदोन्नति संबंधी मार्गदर्शी निर्देश दिनांक 28 मार्च 2000 के परिशिष्ट -2 के नियम 18 में सीलबंद लिफाफे संबंधी जो प्रावधान हैं, उनके अनुसार यदि अनुशासनात्मक कार्रवाई/ आपराधिक अभियोजन में किसी अधिकारी को पूर्णतः दोषमुक्त किया जाता है तो उसके संदर्भ में बंद लिफाफे में रखी गई अनुशंसाएं खोली जाएंगी . तथापि इसके नियम 21 में यह प्रावधान भी है कि जहां किसी अधिकारी को पदोन्नति का वास्तविक लाभ दिए जाने के 6010
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 सितम्बर 2015
पूर्व इन निर्देशों की कंडिका 11 में अंकित कोई परिस्थिति उद्भूत होती है, तो सीलबंद लिफाफे की प्रक्रिया अपनाई जाएगी. कार्मिक एवं प्रशिक्षण के ज्ञाप दिनांक 23 जनवरी 2014 से उक्त विभाग के पूर्व ज्ञाप दिनांक 2 नवम्बर 2012 और 14 सितम्बर 1992 से प्रसारित निर्देशों के संदर्भ में यह स्पष्ट किया गया है कि " In the case of a review DPC , where a junior has been promoted on the recommendations of the original DPC , the official would be considered for promotion if he/she is clear from vigilance angle on the date of promotion of the junior , even if the provisions of para 2 of DoPT OM dated 14th September 1992 get attracted on the date the actual promotion is considered , as provided in DOPT O.M. No. 22011/ 2/99 - Estt (A) dated 21st November 2002 .
In case , where the junior is not promoted , it is to be ensured that the provisions of para 7 of OM dated 14th September 1992 are not attracted on the date the official is being actually promoted. "
(10) कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के ज्ञाप दिनांक 2 नवम्बर 2012के पैरा 9 में यह उल्लेख है कि "For the purpose of vigilance clearance for Review DPC , instructions exist in O.M. No. 22011/2/ 99- Estt (A) dated 21st November 2002 that review DPC will take into consideration the circumstances obtaining at the time of original DPC and any subsequent situation arising thereafter will not stand in the way of vigilance clearance for review DPC . However , before the officer is actually promoted it needs to be ensured that he/she is clear from vigilance angle and the provision of para 7 of O.M. No. 22011/4/91-Estt (A) dated 14th September 1992 are not attracted " .
( 11 ) कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के ज्ञाप दिनांक 14 सितम्बर, 1992के पैरा 7 में यह उल्लेख है कि " A Government servant , who is recommended for promotion by the Departmental Promotion Committee but in whose case any of the circumstances mentioned in para 2 above arise after the recommendations of the DPC are received but before he is actually promoted , will be considered as if his case had been placed in a sealed cover by the DPC . He shall not be promoted until he is completely exonerated of the charges against him and the provisions contained in this OM will be applicable in his case also . "
(12) तथापि भारत सरकार के उपरोक्त ज्ञाप दिनांक 23 जनवरी 2014 और ज्ञाप दिनांक 24 फरवरी 2003 में इस बारे में विशिष्ट उल्लेख नहीं है कि यह निर्देश भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के पदोन्नति संबंधी भारत सरकार के मार्गदर्शी निर्देश दिनांक 28 मार्च 2000 को अधिक्रमित करते हुए जारी किये जा रहे हैं अथवा नहीं. अतः भारत सरकार से इस बारे में मार्गदर्शन चाहा गया कि भारत सरकार के उपरोक्त निर्देश भारतीय प्रशासनिक सेवा के
[ भाग 1 अधिकारी के संबंध में लागू हैं अथवा नहीं और श्री थेटे के प्रकरण की विशिष्ट परिस्थितियों को देखते हुए तथा भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारियों की पदोन्नति संबंधी मार्गदर्शी निर्देशों दिनांक 28 मार्च 2000 के नियम 21 के प्रावधानों के आलोक में श्री थेटे के मामले में सीलबंद लिफाफे में रखी गई अनुशंसा को खोलने और उन्हें पदोन्नत करने की कार्यवाही इस प्रक्रम पर संपादित की जा सकती है अथवा नहीं.
(13) कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के पत्र दिनांक 23 जनवरी, 2014 से यह मार्गदर्शन दिया है कि " the matter has been examined in consultation with the Department of Legal Affairs . You are requested to take action in accordance with the instructions contained in this deprtment's OM No. 22034/4- Esttd. (D - II) dated the 23rd January 2014 which is based on the judgement pronounced by the Hon'ble Supreme Court in the case of Delhi Jal Board Vs Mahinder Singh . Department of Legal Affairs has opined that filing of a charge sheet dated 28th June 2013 agaist Shri Ramesh Thate will not come in the way to give effect to the recommendation of DPC held on 7thSeptember 2011. This issues with the approval of the competent authority . "
(14) अतः कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग से प्राप्त मार्गदर्शन के आलोक में श्री रमेश एस . थेटे, भाप्रसे ( 1993 ) की प्रवर श्रेणी वेतनमान में पदोन्नति की उपयुक्तता के निर्धारण हेतु दिनांक 7 सितम्बर, 2011 को सम्पन्न छानबीन समिति की बैठक में श्री थेटे की उपयुक्तता के संबंध में सीलबंद लिफाफे में रखी गई अनुशंसा खोली गई है और यह पाया गया है कि समिति ने श्री थेटे को उनके समग्र रिकार्ड के आधार पर प्रवर श्रेणी वेतनमान में पदोन्नति के लिए उपयुक्त पाया है .
(15) कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग से प्राप्त मार्गदर्शन और सीलबंद लिफाफे में रखी गई अनुशंसा खोले जाने पर श्री थेटे को प्रवर श्रेणी वेतनमान में पदोन्नति के लिए उपयुक्त पाया. इसके फलतः श्री थेटे से कनिष्ठ अधिकारी श्री अनिरूद्ध मुकर्जी, भाप्रसे ( 1993 ) को दिनांक 1 जनवरी 2006 से प्रवर श्रेणी वेतनमान में पदोन्नति प्रदान की गई है, अतः राज्य शासन , एतद्वारा श्री रमेश एस. थेटे, भाप्रसे (1993) को दिनांक 1 जनवरी 2006 से प्रवर श्रेणी वेतनमान ( रुपये 37400-67000 + ग्रेड पे 8700 ) में काल्पनिक पदोन्नति ( Notional Promotion ) प्रदान करता है. प्रवर श्रेणी वेतनमान में श्री रमेश एस. थेटे का वेतन एवं अन्य स्वत्व काल्पनिक पदोन्नति की तिथि अर्थात् दिनांक 1 जनवरी 2006 से निर्धारित होंगे , किन्तु प्रवर श्रेणी वेतनमान में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि तक उन्हें वेतन भत्तों के एरियर्स की राशि की पात्रता नहीं होगी . प्रवर श्रेणी वेतनमान में पदोन्नति का वास्तविक लाभ उनके द्वारा पदोन्नति उपरांत प्रवर श्रेणी वेतनमान में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से देय होगा .
भाग 1 ]
(16 ) कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग से प्राप्त मार्गदर्शन और सीलबंद लिफाफे में रखी गई अनुशंसा खोले जाने पर श्री थेटे को प्रवर श्रेणी वेतनमान में उपयुक्त पाए जाने से राज्य शासन श्री रमेश एस. थेटे, भाप्रसे ( 1993 ) को उनसे तत्काल कनिष्ठ अधिकारी श्री अनिरूद्ध मुकर्जी को प्रवर श्रेणी वेतनमान प्रदान किए जाने के दिनांक 1 जनवरी 2006 से उक्त ग्रेड प्रदान करता है.
(17) श्री रमेश एस. थेटे, भाप्रसे ( 1993 ) , उप सचिव , मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग को उक्त तिथि से प्रवर श्रेणी वेतनमान (काल्पनिक पदोन्नति) स्वीकृत किए जाने के फलस्वरूप आदेश प्रसारण तिथि से स्थानापन्न अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग पदस्थ किया जाता है.
भोपाल , दिनांक 21 अगस्त, 2015
क्र. ई- 5-732 - आयएएस लीव-5- एक. - ( 1 ) श्री आकाश त्रिपाठी, आयएएस. , प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत् वितरण कंपनी लिमिटेड, इंदौर को स्काडा प्रोजेक्ट के अन्तर्गत (दिनांक 15 से 21 अगस्त 2015 तक) प्रस्तावित नार्वे की विदेश यात्रा के अनुक्रम में दिनांक 21 से 24 अगस्त 2015 तक चार दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
(2) अवकाश से लौटने पर श्री आकाश त्रिपाठी को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत् वितरण कंपनी लिमिटेड, इंदौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(3 ) अवकाशकाल में श्री आकाश त्रिपाठी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आकाश त्रिपाठी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
क्र. ई- 5-670- आयएएस- लीव- 5- एक ( 1 ) श्रीमती अलका उपाध्याय , आयएएस. , मुख्य कार्यपालन अधिकारी , मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण , भोपाल को दिनांक 24 अगस्त से 11 सितम्बर 2015 तक, उन्नीस दिन का एक्स इंडिया चाईल्ड केयर लीव स्वीकृत किया जाता है.
(2 ) अवकाश से लौटने पर श्रीमती अलका उपाध्याय को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(3 ) अवकाशकाल में श्रीमती अलका उपाध्याय को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने
6011
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 सितम्बर 2015
के पूर्व मिलता था.
(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती अलका उपाध्याय अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.
क्र. ई- 5-687- आयएएस लीव-5- एक.-( 1 ) श्री नीतेश व्यास, आयएएस. , आयुक्त, मध्यप्रदेश गृह निर्माण मण्डल तथा पदेन सचिव , मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग को दिनांक 6 से 13 नवम्बर 2015 तक आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 15 एवं 15 नवम्बर 2015 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है.
(2) श्री नीतेश व्यास की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री गुलशन बामरा , भाप्रसे आयुक्त- सह- संचालक, नगर एवं ग्राम निवेश तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश मेट्रो रेल कंपनी लिमिटेड, भोपाल को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सौंपा जाता है .
(3) अवकाश से लौटने पर श्री नीतेश व्यास को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त, मध्यप्रदेश गृह निर्माण मण्डल तथा पदेन सचिव , मध्यप्रदेश शासन , नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) श्री नीतेश व्यास द्वारा आयुक्त, मध्यप्रदेश गृह निर्माण मण्डल तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री गुलशन बामरा उक्त प्रभार से मुक्त होंगे.
(5) अवकाशकाल में श्री नीतेश व्यास को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री नीतेश व्यास अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
क्र. ई- 5-486- आयएएस - लीव-5- एक- ( 1 ) श्री विनोद चन्द्र सेमवाल, आयएएस. , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग को दिनांक 7 से 11 सितम्बर 2015 तक, पाँच दिन का एक्स- इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 5, 6 सितम्बर 2015 एवं 12, 13 सितम्बर 2015 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है.
(2) श्री विनोद चन्द्र सेमवाल की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्रीमती गौरी सिंह, भाप्रसे, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण , भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग तथा आयुष विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सौंपा जाता है .
6012
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 सितम्बर 2015
(3) अवकाश से लौटने पर श्री विनोद चन्द्र सेमवाल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(4 ) श्री विनोद चन्द्र सेमवाल द्वारा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती गौरी सिंह उक्त प्रभार से मुक्त होंगी .
(5 ) अवकाशकाल में श्री विनोद चन्द्र सेमवाल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री विनोद चन्द्र सेमवाल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
क्र. ई- 5-562 - आयएएस- लीव-5 - एक- ( 1 ) श्री जे. एन. कांसोटिया, आयएएस. , प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग को दिनांक 24 अगस्त से 4 सितम्बर 2015 तक, बारह दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 23 अगस्त 2015 एवं 5, 6 सितम्बर 2015 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है.
(2 ) श्री जे . एन . कांसोटिया, की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्रीमती कल्पना श्रीवास्तव, भाप्रसे, आयुक्त, महिला सशक्तिकरण, मध्यप्रदेश तथा पदेन प्रबंध संचालक, महिला वित्त एवं विकास निगम को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सौंपा जाता है .
(3) अवकाश से लौटने पर श्री जे. एन. कांसोटिया को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न प्रमुख सवि, मध्यप्रदेश शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) श्री जे. एन. कांसोटिया द्वारा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , महिला एवं बाल विकास विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती कल्पना श्रीवास्तव उक्त प्रभार से मुक्त होंगी.
(5) अवकाशकाल में श्री जे. एन. कांसोटिया को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री जे. एन. कांसोटिया अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
भोपाल, दिनांक 26 अगस्त , 2015
क्र. ई- 1-5-2015-5- एक. भारत सरकार, रेल मंत्रालय के पत्र दिनांक 26 दिसम्बर 2015 के अनुक्रम में श्री अश्विनी लोहानी,
[भाग 1 IRSME ( 1980) की सेवाएं इस विभाग के आदेश दिनांक 7 जनवरी 2015 द्वारा पर्यटन विभाग को सौंपते हुए उन्हें अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम तथा आयुक्त, पर्यटन पदस्थ किया गया था.
(2) भारत सरकार, मंत्रिमंडल सचिवालय , कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग , नई दिल्ली के पत्र क्रमांक 16 ( 7 ) EO /2014 ( ACC) , दिनांक 20 अगस्त, 2015 द्वरा श्री अश्विनी लोहानी , IRSME (1980) की नियुक्तिअध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एयर इंडिया लिमिटेड के पद पर की गई है.
(3 ) उक्त आदेश के परिप्रेक्ष्य में श्री अश्विनी लोहानी , IRSME (1980) , प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम तथा आयुक्त, पर्यटन की सेवाएं पर्यटन विभाग से वापस लेकर उनकी सेवाएं भारत सरकार, रेल मंत्रालय , नई दिल्ली को सौंपी जाती हैं.
(4 ) उपरोक्तानुसार श्री अश्विनी लोहानी द्वारा कार्यभार छोड़ने के दिनांक से प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम तथा आयुक्त, पर्यटन का प्रभार श्रीमती वीरा राणा, भाप्रसे ( 1988 ) , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पर्यटन विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ आगामी आदेश तक अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.
क्र. ई- 5-409 - आयएएस- लीव-5- एक. ( 1 ) श्री एस. आर. मोहन्ती, भाप्रसे, ( 1982 ) अपर मुख्य सचिव , मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग को दिनांक 25 अगस्त से 4 सितम्बर 2015 तक, ग्यारह दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 5 एवं 6 सितम्बर 2015 के सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
(2) श्री एस. आर . मोहन्ती की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री पी. सी. मीना, भाप्रसे, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जेल विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.
(3) अवकाश से लौटने पर श्री एस. आर. मोहन्ती को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) श्री एस. आर. मोहन्ती द्वारा अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री पी. सी. मीना उक्त प्रभार से मुक्त होंगे.
(5) अवकाशकाल में श्री एस. आर. मोहन्ती को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
6013
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 सितम्बर 2015
भाग 1 ]
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एस. आर. मोहन्ती अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
क्र. ई- 5-454- आयएएस- लीव-5-एक. - ( 1 ) श्री बी. पी. सिंह, आयएएस. , अपर मुख्य सचिव , मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग को दिनांक 25 अगस्त से 4 सितम्बर 2015 तक, ग्यारह दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 5 एवं 6 सितम्बर 2015 के सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
(2 ) श्री बी. पी . सिंह की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री ए. पी. श्रीवास्तव, भाप्रसे, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , वन विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री बी. पी. सिंह को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(4) श्री बी. पी. सिंह द्वारा अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री ए. पी. श्रीवास्तव उक्त प्रभार से मुक्त होंगे.
(5) अवकाशकाल में श्री बी. पी. सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री बी. पी. सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
भोपाल, दिनांक 28 अगस्त, 2015
क्र. ई - 5-501 - आयएएस- लीव- 5- एक. ( 1 ) श्री बी. आर. नायडू, आयएएस. , प्रमुख सचिव, अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 6 अगस्त 2015 द्वारा दिनांक 24 अगस्त से 11 सितम्बर 2015, उन्नीस दिन का अर्जित अवकाश, दिनांक 2 एवं 3 अप्रैल 2015 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति के साथ स्वीकृत किया गया था, में आंशिक संशोधन करते हुए अब उन्हें दिनांक 24 अगस्त से 4 सितम्बर 2015 तक, बारह दिन का संशोधित अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
2. समसंख्यक आदेश दिनांक 06 अगस्त 2015 की शेष कंडिकाएं यथावत रहेंगी.
क्र. ई- 5-476- आयएएस लीव- 5- एक.-( 1 ) श्री दीपक खाण्डेकर, आयएएस. , कमिश्नर, जबलपुर संभाग को दिनांक 14 से 26 सितम्बर 2015 तक, तेरह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 12 , 13 सितम्बर 2015 एवं 27 सितम्बर 2015 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.
(2 ) श्री दीपक खाण्डेकर की अवकाश अवधि में श्री शिवनारायण रूपला, भाप्रसे , कलेक्टर , जबलपुर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ , अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, कमिश्नर, जबलपुर का प्रभार सौंपा जाता है.
( 3) अवकाश से लौटने पर श्री दीपक खाण्डेकर, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कमिश्नर, जबलपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) श्री दीपक खाण्डेकर द्वारा कमिश्नर, जबलपुर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री शिवनारायण रूपला, कमिश्नर, जबलपुर के प्रभार से मुक्त होंगे .
(5) अवकाशकाल में श्री दीपक खाण्डेकर को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री दीपक खाण्डेकर अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
भोपाल, दिनांक 31 अगस्त , 2015
क्र. ई- 1-40-2014-5- एक. नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में दर्शाए भाप्रसे अधिकारियों को मुख्य सचिव वेतनमान में पदोन्नति करते हुए, उनके नाम के समक्ष खाना ( 3 ) में दर्शाये गए पद पर अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है:-
मुख्य सचिव
वेतनमान में
क्र. अधिकारी का नाम तथा वर्तमान पदस्थापना
पदोन्नति पर
पदस्थापना
खाना (3 ) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया है.
(4) (1)
(2)
(3)
अध्यक्ष राजस्व मंडल.
1 श्री ए. पी. श्रीवास्तव (1984) प्रमुख सचिव, मध्य- प्रदेश शासन, वन विभाग.
अपर मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश शासन वन विभाग एवं कृषि उत्पादन आयुक्त का अति-
रिक्त प्रभार.
अध्यक्ष राजस्व मंडल.
2 श्री पी . सी. मीना (1984) प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जेल विभाग . अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जेल विभाग तथा जाति अनुसंधान एवं विकास संस्थान . संचालक, आदिम 6014
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 सितम्बर 2015
(4) (2)
(3)
(1)
उपाध्यक्ष, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण तथा पदेन अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नर्मदा घाटी विकास विभाग एवं प्रबंध संचालक, नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड ( एनबीपीसी एल ) का अतिरिक्त प्रभार.
3. श्री रजनीश वैश (1985) वि.क.अ.- सह- सदस्य ( पुनर्वास ) नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण तथा उपाध्यक्ष, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण एवं प्रमुख सचिव, मध्य- प्रदेश शासन, नर्मदा घाटी विकास विभाग (अतिरिक्त प्रभार) तथा प्रबंध संचालक, नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड ( एन . बी. पी . सी. एल. ) का अतिरिक्त प्रभार.
( 2 ) श्री अजय नाथ , भाप्रसे ( 1982 ) , अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ आगामी आदेश तक वि.क.अ. सह- सदस्य सचिव, राज्य योजना आयोग एवं पदेन अपर मुख्य सचिव , मध्यप्रदेश शासन, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.
(3 ) श्रीमती रश्मि अरूण शमी , भाप्रसे ( 1994 ) , सचिव, " कार्मिक ", मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ आगामी आदेश तक सामान्य प्रशासन विभाग का प्रसार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.
(4 ) उक्त पदस्थापना आदेश दिनांक 1 सितम्बर , 2015 से प्रभावशील होगा.
भोपाल , दिनांक 2 सितम्बर 2015
क्र. ई- 5-476 - आयएएस- लीव- 5- एक. ( 1 ) इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 28 अगस्त 2015 द्वारा श्री दीपक खांडेकर, आयएएस. , कमिश्नर, जबलपुर संभाग को दिनांक 14 से 26 सितम्बर 2015 तक तेरह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत करते हुए उनकी अवकाश अवधि में कमिश्नर, जबलपुर का प्रभार श्री एस. एन. रूपला, भाप्रसे कलेक्टर, जबलपुर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सौंपा गया है.
2. श्री एस. एन. रूपला, भाप्रसे के प्रशिक्षण पर रहने के फलस्वरूप श्री दीपक खांडेकर, आयएएस. , कमिश्नर, जबलपुर संभाग की अवकाश अवधि में उनका प्रभार अब श्री एस.एन. रूपला के स्थान पर श्री संजय कुमार शुक्ला भाप्रसे , प्रबंध संचालक, म. प्र. पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, जबलपुर एवं पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, ऊर्जा विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सौंपा जाता है .
भोपाल, दिनांक 3 सितम्बर 2015
क्र. ई- 5-851 - आयएएस- लीव - 5- एक. - ( 1 ) श्री एम. बी. ओझा, आयएएस. , कलेक्टर , जिला विदिशा को दिनांक 2 से 4 सितम्बर 2015 तक तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 5 एवं 6 सितम्बर 2015 के सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.
(2 ) श्री एम. बी. ओझा की अवकाश अवधि में श्रीमती अंजू पवन भदौरिया, राप्रसे, अपर कलेक्टर जिला विदिशा को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक कलेक्टर, जिला विदिशा का प्रभार सौंपा जाता है .
(3) अवकाश से लौटने पर श्री एम. बी. ओझा को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न कलेक्टर, जिला विदिशा के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(4) श्री एम. बी. ओझा द्वारा कलेक्टर , जिला विदिशा का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती अंजू पवन भदौरिया कलेक्टर, जिला विदिशा के प्रभार से मुक्त होंगी.
(5) अवकाशकाल में श्री एम. बी. ओझा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एम . बी. ओझा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
भोपाल , दिनांक 4 सितम्बर 2015
क्र. ई - 5-448- आयएएस- लीव-5- एक.-( 1 ) श्रीमती सुरंजना रे, आयएएस. , अध्यक्ष , माध्यमिक शिक्षा मण्डल मध्यप्रदेश , भोपाल को दिनांक 19 से 23 अक्टूबर 2015 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 17, 18 अक्टूबर 2015 एवं 24, 25 अक्टूबर 2015 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.
( 2) श्रीमती सुरंजना रे की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री एस. आर. मोहन्ती, भाप्रसे, अपर मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश सौंपा जाता है .
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्रीमती सुरंजना रे को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा मण्डल मध्यप्रदेश , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) श्रीमती सुरंजना रे द्वारा अध्यक्ष , माध्यमिक शिक्षा मण्डल मध्यप्रदेश, भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री एस . आर . मोहंती उक्त प्रभार से मुक्त होंगे.
(5) अवकाशकाल में श्रीमती सुरंजना रे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
( 6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती सुरंजना रे अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.
6015
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 सितम्बर 2015
भाग 1 ]
क्र. ई- 5-532- आयएएस- लीव-5- एक.-( 1 ) श्रीमती सलीना सिंह, आयएएस. , मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी , मध्यप्रदेश एवं पदेन प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, विधि ( निर्वाचन ) विभाग को दिनांक 7 से 11 सितम्बर 2015 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
(2 ) श्रीमती सलीना सिंह की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री एस . एस. बंसल, भाप्रसे विकअ- सह- संयुक्त निर्वाचन पदाधिकारी तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन , विधि एवं विधायी कार्य ( केवल निर्वाचन कार्य ) विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश सौंपा जाता है.
(3) अवकाश से लौटने पर श्रीमती सलीना सिंह को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी , मध्यप्रदेश एवं पदेन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विधि ( निर्वाचन ) विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) श्रीमती सलीना सिंह द्वारा मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश एवं पदेन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , विधि (निर्वाचन) विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री एस. एस. बंसल उक्त प्रभार से मुक्त होंगे.
(5 ) अवकाशकाल में श्रीमती सलीना सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती सलीना सिंह अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.
क्र. ई- 5-845- आयएएस- लीव- 5- एक. ( 1 ) श्री के. सी. जैन, आयएएस. , अपर आयुक्त उज्जैन संभाग को समसंख्यक आदेश दिनांक 14 मई 2015 द्वारा दिनांक 18 से 30 मई 2015 तक, कुल तेरह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था , एतद्वारा निरस्त करते हुए अब उन्हें दिनांक 7 से 26 सितम्बर 2015 तक, कुल बीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 5, 6 एवं 27 सितम्बर 2015 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
(2) अवकाश से लौटने पर श्री के. सी. जैन को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3) अवकाशकाल में श्री के. सी. जैन को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री के. सी. जैन अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अन्टोनी डिसा, मुख्य सचिव.
भोपाल, दिनांक 03 सितम्बर 2015
क्र. एफ 3-4-2014- एक-4.- भारत सरकार, गृह मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक 20-25-56- पब-एक, दिनांक 8 जून 1957 के साथ पढ़ी गई परक्राम्य लिखित अधिनियम ( निगोशिएबल इन्स्ट्रमेंट्स एक्ट) 1881 ( 1881 का क्रमांक-26 ) की धारा-25 के स्पष्टीकरण द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 22 नवम्बर 2014 के अनुक्रम में जन्माष्टमी शनिवार दिनांक 5 सितम्बर, 2015 को सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में सार्वजनिक अवकाश का दिन घोषित करता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजय कुमार मिश्र, उपसचिव.
भोपाल, दिनांक 4 सितम्बर 2015
क्र. एफ 03-08-2015- एक 10.- राज्य शासन,, एतद्वारा माननीय न्यायमूर्ति श्री पी . पी. नावलेकर, लोकायुक्त, भोपाल को विदेश भ्रमण हेतु दिनांक 20 से 28 जुलाई 2015 तक, कुल नौ दिवस के अर्जित अवकाश स्वीकृति के साथ पश्चात्वर्ती राजपत्रित अवकाश दिनांक 18 एवं 19 जुलाई , 2015 को उक्त अवकाश के साथ जोड़े जाने की अनुमति प्रदान की जाती है .
(2 ) अवकाशकाल में माननीय लोकायुक्त न्यायमूर्ति श्री पी. पी. नावलेकर को अवकाश वेतन एवम् भत्ता, उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(3) प्रमाणित किया जाता है कि माननीय न्यायमूर्ति श्री पी. पी. नावलेकर, यदि अवकाश पर नहीं जाते , तो वे अपने पद पर कार्य करते रहेंगे .
(4) इस संबंध में राज्य शासन द्वारा जारी विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 13 जुलाई 2015 को निरस्त किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश कौल, उपसचिव.
भोपाल, दिनांक 20 अगस्त, 2015
क्र. ई- 1-34-2014-5- एक.- भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय ( कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ) की अधिसूचना क्रमांक सा.का. नि. 67 ( अ ) , दिनांक 28 जनवरी, 2014 द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा ( संवर्ग ) नियम, 1954 के नियम 7 में आवश्यक संशोधन करते हुए भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की नियुक्तियों के संबंध में सिफारिश करने के लिए निम्नानुसार सिविल सेवा बोर्ड के गठन हेतु प्रावधानित किया 6016
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 सितम्बर 2015
गया है:-
अध्यक्ष (i) मुख्य सचिव
(ii) वरिष्ठतम अपर मुख्य सचिव अथवा सदस्य अध्यक्ष , राजस्व बोर्ड या वित्त आयुक्त या समकक्ष पद या स्तर का कोई अधिकारी.
(iii) राज्य सरकार के कार्मिक विभाग में सदस्य- सचिव. प्रधान सचिव या सचिव .
(2) इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 31 मई, 2014 द्वारा गठित सिविल सेवा बोर्ड में राज्य शासन अब वरिष्ठतम अपर मुख्य सचिव श्रीमती अरूणा शर्मा, भाप्रसे ( 1982) , वि.क.अ.-सह- विकास आयुक्त एवं पदेन अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को सदस्य नामांकित करता है.
( 3 ) उपरोक्तानुसार गठित सिविल सेवा बोर्ड के कार्यकरण एवं उसके द्वारा अपनायी जाने वाली प्रक्रिया भारत सरकार की उपरोक्त अधिसूचना दिनांक 28 जनवरी 2014 में विहित प्रावधानों के अनुरूप होगी.
भोपाल, दिनांक 24 अगस्त, 2015
क्र. ई - 5-536- आयएएस लीव- 5- एक. डॉ. एम . मोहनराव, आयएएस. , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामाजिक न्याया विभाग तथा विमुक्त घुमक्कड़, अर्ध घुमक्कड़ जाति कल्याण विभाग तथा वि.क.अ. सह आयुक्त- सह संचालक, विमुक्त घुमक्कड़ , अर्ध घुमक्कड़ जाति कल्याण एवं विकअ- सह- आयुक्त- , सामाजिक न्याय एवं विकअ- सह- संचालक विमुक्त घुमक्कड़, अर्ध घुमक्कड़ जाति कल्याण को समसंख्यक आदेश दिनांक 7 अगस्त 2015 द्वारा दिनांक 10 से 14 अगस्त 2015 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया है, में आंशिक संशोधन करते हुए अब उन्हें दिनांक 10 से 17 अगस्त 2015 तक आठ दिन का पुनरीक्षित /संशोधित अर्जित अवकाश दिनांक 8 , 9 अगस्त 2015 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति सहित कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.
(2 ) समसंख्यक आदेश दिनांक 07 अगस्त 2015 की शेष कडिकाएं यथावत रहेंगी.
भोपाल , दिनांक 28 अगस्त, 2015
क्र. ई- 5-570- आयएएस लीव एक 5.-( 1 ) श्री अजीत केसरी, भाप्रसे प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , सहकारिता विभाग को दिनांक 19 से 20 अगस्त 2015 तक दो दिन तथा दिनांक 22 अगस्त 2015 को एक दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.
(2 ) अवकाशकाल में श्री अजीत केसरी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अजीत केसरी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, फजल मोहम्मद, अवर सचिव " कार्मिक ".
गृह विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 28 अगस्त , 2015
क्र. एफ 1 ( ए) 331-85-ब- 2-दो. श्रीमती रीना मित्रा, भा.पु.से. , विशेष पुलिस महानिदेशक, ( महिला अपराध एवं अजाक ) पुलिस मुख्यालय , भोपाल को आवश्यक कार्य होने के कारण दिनांक 16 से 21 जुलाई 2015 तक, छः दिवस अर्जित अवकाश उपभोग पश्चात् कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जावे एवं दिनांक 3 से 7 अगस्त 2015 तक पांच दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 2, 8 एवं 9 अगस्त 2015 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया जाता है.
(2 ) श्रीमती रीना मित्रा, भा.पु.से. , के अवकाश अवधि में उनका कार्य श्रीमती अरूणा मोहन राव , भा.पु.से. , अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक ( महिला अपराध ) पुलिस मुख्यालय , भोपाल द्वारा वर्तमान कार्य के साथ- साथ संपादित किया जायेगा.
(3) अवकाश से लौटने पर श्रीमती रीना मित्रा , भा.पु.से. , को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न विशेष पुलिस महानिदेशक, ( महिला अपराध एवं अजाक ) पु.मु. , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) श्रीमती रीना मित्रा, भा.पु.से. , विशेष पुलिस महानिदेशक, (महिला अपराध एवं अजाक) पुलिस मुख्यालय , भोपाल के कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.
( 5 ) अवकाशकाल में श्रीमती रीना मित्रा, भा.पु.से. , को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती रीना मित्रा, भा.पु.से. , उक्त अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर बनी रहतीं.
6017
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 सितम्बर 2015
भाग 1 ]
भोपाल, दिनांक 4 सितम्बर 2015 भोपाल, दिनांक 3 सितम्बर 2015
क्र. एफ 1 ( ए) 95-99-ब-2-दो. श्री सोलोमन यशकुमार मिंज, भा.पु.से. पुलिस महानिरीक्षक, विसबल, जबलपुर को आवश्यक कार्य हेतु दिनांक 1 से 10 सितम्बर 2015 तक दस दिवस अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
क्र. एफ 1 ( ए) 120-93- ब-2-दो. श्री के. बाबूराव, भा.पु.से. पुलिस महानिरीक्षक, शहडोल, जोन शहडोल, को स्वास्थ्य परीक्षण कराने एवं घरेलू कार्य हेतु दिनांक 14 से 18 सितम्बर 2015 तक पांच दिवस अर्जित अवकाश दिनांक 12-13, 19-20 सितम्बर, 2015 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया जाता है.
(2 ) श्री के. बाबूराव , भा.पु.से. की अवकाश अवधि में इनका चालू कार्य श्री डी. श्रीनिवास वर्मा, भा.पु.से. पुलिस महानिरीक्षक, रीवा जोन रीवा, द्वारा वर्तमान कार्य के साथ- साथ संपादित किया जायेगा.
(2 ) श्री सोलोमन यशकुमार मिंज, भा.पु.से. की अवकाश अवधि में इनका चालू कार्य श्री डी. श्रीनिवास राव , भा.पु.से. पुलिस महानिरीक्षक, जबलपुर जोन जबलपुर, द्वारा वर्तमान कार्य के साथ- साथ संपादित किया जायेगा.
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री के. बाबूराव , भा.प.से. को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक, शहडोल जोन शहडोल, के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3) अवकाश से लौटने पर श्री सोलोमन यशकुमार मिंज, भा.प.से. कोअस्थाई रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक, विसबल, जबलपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) श्री के. बाबूराव , भा.पु.से. द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.
(4) श्री सोलोमन यशकुमार मिंज , भा.पु.से. द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका -2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे .
(5) अवकाशकाल में श्री के . बाबूराव , भा.पु.से. , को अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(5 ) अवकाशकाल में श्री सोलोमन यशकुमार मिंज, भा.पु.से. , को अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री के. बाबूराव, भा.पु.से. उक्त अवकाश नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सोलोमन यशकुमार मिंज, भा.पु.से. उक्त अवकाश नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, कमला उपाध्याय, अवर सचिव.
विधि और विधायी कार्य विभाग
भोपाल, दिनांक 21 अगस्त 2015
फा. क्र. 17 ( ई ) 8-2012-1969 -इक्कीस -ब ( एक ) .- मध्यप्रदेश विशेष न्यायालय नियम , 2012 के नियम 8 के उपनियम ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से , एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 17 (ई ) 8-2012- इक्कीस- ब( एक) , दिनांक 2 मार्च, 2012 में जो मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) में दिनांक 2 मार्च, 2012 को प्रकाशित हुई थी , एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करता है:-
संशोधन
उक्त अधिसूचना में , अनुक्रमांक 3 और 7 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं:-
सारणी
अधिकारिता
मुख्यालय का नाम
प्राधिकृत अधिकारी का नाम
(4)
(3)
(2)
अनं. (1)
3
जबलपुर
श्री ओमकार नाथ , द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, जबलपुर.
राजस्व जिला सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर , टीकमगढ़ , सतना, उमरिया, डिण्डोरी , शहडोल तथा अनूपपुर का समाविष्ट क्षेत्र.
इंदौर
7 श्री कमल जोशी, द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , इंदौर.
राजस्व जिला देवास, रतलाम , शाजापुर, उज्जैन , मंदसौर, नीमच और धार का समाविष्ट क्षेत्र.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 सितम्बर 2015
6018
F. No. 17 (E )8-2012-1969 - XXI - B (One ) . In exercise of the powers conferred by Sub - rule (1 ) of Rule 8 of the Madhya Pradesh Vishesh Nyayalaya Niyam , 2012 , the State Government , in consultation with the High Court of Madhya Pradesh , hereby , makes following amendment in this Department's Notification F. No. 17 (E) 8-2012 - XXI- B( one) dated 02nd March , 2012 , which was publisched in the Madhya Pradesh Gazette (Extra - ordinary) dated 2nd March 2012 :-
AMENDMENT
In the said Notification , for serial no . 3 & 7 and entries relating thereto , the following serial number and entries relating thereto , shall be substituted , namely:-
TABLE
S. No.
Name of Authorized Officer
Place of Headquater
Jurisdiction (4) (2)
(3)
(1)
3
Jabalpur
Shri Omkar Nath , IInd Additional Sessions Judge, Jabalpur.
Area comprising of Revenue Districts Sagar , Damoh , Panna , Chhatarpur , Tikamgarh , Satna , Umaria , Dindori , Shahdol & Anoppur.
Indore
7 Shri Kamal Joshi , IInd Additional Sessions Judge, Indore .
Area comprising of Revenue Districts , Dewas , Ratlam , Shajapur , Ujjain , Mandsaur , Neemuch and Dhar .
फा. क्र. 17 ( ई ) 83-03- इक्कीस - ब ( एक ) -1970-2015.- विद्युत अधिनियम, 2003 ( 2003 का संख्यांक 36 ) की धारा 153 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की सहमति से, एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 17 (ई ) 83-03 - इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 16 सितम्बर, 2010 में, जो कि मध्यप्रदेश राजपत्र भाग -1 में दिनांक 24 सितम्बर 2010 में प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्ः-
संशोधन
उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 92 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्ः-
सारणी
सिविल जिले का नाम
विशेष न्यायालय का नाम
अनुक्रमांक
विशेष न्यायालय के न्यायाधीश का नाम (4)
(3)
(2)
(1)
शहडोल
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, ब्यौहारी
92
श्री सी. पी. वर्मा , अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, ब्यौहारी .
F. No. 17 (E) 83-03 - XXI - B ( One )-1970-015 . In exercise of the powers conferred by Sub- section (2) of Section 153 of the Electricity Act , 2003 (No. 36 of 2003 ) , the State Government , with the concurrence of the High Court of Madhya Pradesh , hereby makes the following further amendments in this Department's Notification F. No. 17 (E)83/ 03/XXI - B ( 1 ) dated 16th September , 2010 , which was published in the Madhya Pradesh Gazette Part - I dated 24th September , 2010 , namely :-
AMENDMENT
In the said Notification , in the table , for serial no . 92 and entries relating thereto , the following serial numbders and entries relating thereto shall be substituted , namely:-
TABLE
Name of Special Court
Name of the Judge of the Special Court (4)
Name of Civil District (2)
(3)
S. No. (1)
92 Shahdol
Additional Sessions Judge , Beohari ,
Shri C. P. Verma , Additional Sessions Judge , Beohari.
6019
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 सितम्बर 2015
भाग 1 ]
फा. क्र. 17 (ई ) 44-2013- इक्कीस- ब ( एक)-2267-15.- राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 ( 2008 का 34 ) की धारा 22 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , एतद्वारा , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से , इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक ब( 1 ) 3476-2013, दिनांक 11 सितम्बर 2013 में, जो मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग - एक में दिनांक 20 सितम्बर 2013 को प्रकाशित हुई थी , निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्:-
संशोधन
उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 1 , 5 , 8 , 12, 13, 14, 15, 29-क, 31 , 37, 38, 40, 43 , 49 एवं 50 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियाँ स्थापित की जाएं, अर्थात्ः-
सारणी
जिले का नाम
विशेष न्यायाधीश का नाम (3)
(2)
अनु. (1)
1 बालाघाट
श्री डी. के. त्रिपाठी, प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, बालाघाट 5 भोपाल
श्री शशिभूषण पाठक, दशम् अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , भोपाल 8 दमोह
श्री तारकेश्वर सिंह, विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम, दमोह.
12 खण्डवा ( पूर्व निमाड़ )
श्री अवनिंद्र कुमार सिंह, द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, पू.नि.खंडवा
श्री मोहम्मद शमीम, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , गुना
13 गुना
14 ग्वालियर
श्री प्रदीप सोनी, दशम् अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , ग्वालियर 15 हरदा
श्री प्रताप कुमार तिवारी, विशेष न्यायाधीश , अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम, हरदा.
29-क ( जावरा ) रतलाम
31 सागर
श्रीमती माया विश्वलाल , अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , जावरा, रतलाम श्री योगेश कुमार गुप्ता, विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति ( अत्याचार निवारण) अधिनियम, सागर.
श्री ठाकुर दास, द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , श्योपुर 37 श्योपुर
38 शिवपुरी
श्री श्रीराम दिनकर, विशेष न्यायाधीश , अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम, शिवपुरी.
40 सिंगरौली बैढ़न
श्री उमेश चन्द्र मिश्रा, प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, सिंगरौली 43 विदिशा
श्री एस. एस . कालगांवकर, विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति ( अत्याचार निवारण) अधिनियम , विदिशा .
49 डिण्डोरी
श्री एस. एच. वैश्य, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , डिण्डोरी 50 उमरिया
श्री तरूण राकेश स्टेनली , प्रथम अपर सेशन न्यायाधीश, उमरिया.
यह संशोधन उस तारीख से प्रवृत्त होगा जिसको कि इस अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट न्यायाधीश उक्त न्यायालय में अपने पद का कार्यभार ग्रहण करें .
F. No. 17 (E) -44-2013 - XXI - B ( One) 2267-2015 .-In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1) of Section 22 of National Investigation Agency Act, 2008 ( 34 of 2008 ) , the State Government In consultation with the High Court of Madhya Pradesh , hereby, makes the following amendments in this Department's Notification no. F-No . B(1) 3476-2013 , dated 11th September 2013 , which was published in the Madhya Pradesh Gazette , Part - 1 , dated 20th September , 2013 , namely:-
AMENDMENT
In the said notification , in the Table , for serial number 1 , 5 , 8, 12, 13 , 14, 15, 29 - A, 31 , 37 , 38 , 40, 43, 49 and 50 and entries relating thereto , the following serial numbers and entries relating thereto shall respectively be substituted , [ भाग 1 6020
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 सितम्बर 2015
namely:-
TABLE
Name of District
S. No.
Name and Designation of the Judge
(3)
(1)
1.
Balaghat
Shri D. K. Tripathi , Ist Additional Sessions Judge , Balaghat
Shri Shashi Bhushan Pathak , Xth Additional Sessions Judge , Bhopal 5. Bhopal
8.
Damoh
Shri Tarkeshwar Singh , Special Judge , Scheduled Castes and Scheduled Tribes ( POA) Act , Damoh .
12.
E. N. Khandwa
Shri Avnindra Kumar Singh , IInd Additional Sessions Judge , Ε . Ν .
Khandwa.
Guna
13.
Shri Mohd . Shamim , Additional Sessions Judge , Guna 14. Gwalior
Shri Pradeep Soni , Xth Additional Sessions Judge , Gwalior Harda
15.
Shri Pratap Kumar Tiwari , Special Judge , Scheduled Castes and Scheduled Tribes (POA) Act , Harda .
29-A.
(Jaora)Ratlam
Smt . Maya Vishwalal , Additional Sessions Judge , Jaora , Ratlam .
31.
Sagar
Shri Yogesh Kumar Gupta , Special Judge , Scheduled Castes and Scheduled Tribes (POA) Act , Sagar.
Shri Thakur Das , IInd Additional Sessions Judge , Sheopur .
37. Sheopur
38.
Shivpuri
Shri Shriram Dinkar , Special Judge , Scheduled Castes and Scheduled Tribes (POA) Act , Shivpuri .
Shri Umesh Chandra Mishra , Ist Additional Sessions Judge , Singrauli 40. Singrauli Waidhan
Vidisha
43 .
Shri S. S. Kalgaonkar , Special Judge , Scheduled Castes and Scheduled Tribes ( POA) Act , Vidisha .
49. Dindori
Shri H. S. Vaishya , District & Sessions Judge , Dindori .
50. Umaria
Shri Tarun Rakesh Stendli , Ist Additional Sessions Judge , Umaria .
This amendment shall come into force from the date on which the Judge as specified in the notification assumes the charge of his office in the said Court .
भोपाल, दिनांक 27 अगस्त 2015
यह अधिसूचना व्यापम मामलों के संबंध में एतपूर्व में जारी अधिसूचनाओं के अतिरिक्त जारी की जा रही है:-
सारणी
न्यायाधीश का नाम
मुख्यालय
अनु-
का नाम
क्रमांक
(3)
(2)
(1)
भोपाल
1 श्री रामकुमार चौबे, नवम अपर सेशन न्यायाधीश, भोपाल.
2 श्री सुनील कुमार जैन (सीनि. ) नवम अपर सेशन न्यायाधीश, जबलपुर. जबलपुर
इंदौर फा. क्र. 1-5-96 - इक्कीस -ब( 1 ) -2424-2015 .- भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 ( 1988 का सं. 49 ) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , मध्यप्रदेश , उच्च न्यायालय की सहमति से, एतद्वारा , नीचे दी गई सारणी के कालम (2) में विनिर्दिष्ट अपर सेशन न्यायाधीशों को सारणी के कॉलम (3 ) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट क्षेत्र के लिए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 3 में विनिर्दिष्ट अपराधों का एवं उन अपराधों का विचारण हेतु जिनका अन्वेषण दिल्ली पुलिस तथा केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 के अधीन किया गया हो एवं जो विनिर्दिष्ट रूप से मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय , जबलपुर अथवा संबंधित जिले के जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा सौंपे गये हों, विशेष न्यायाधीश नियुक्त करता है.
3 श्री दिलीप कुमार मित्तल , अपर सेशन न्यायाधीश, इंदौर.
6021
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 सितम्बर 2015
भाग 1 ]
(2)
(3) (1)
ग्वालियर 4 श्री सतीश चंद्र शर्मा ( जूनि. ) चतुर्थ अपर सेशन न्यायाधीश , ग्वालियर .
रीवा 5 श्री अरूण कुमार सिंह, षष्ठम अपर सेशन न्यायाधीश, रीवा.
6 श्री प्रकाश चंद्र , तृतीय अपर सेशन न्यायाधीश , खण्डवा खण्डवा.
7 श्री राकेश मोहन प्रधान , चतुर्थ अपर सेशन मुरैना न्यायाधीश, मुरैना.
दमोह 8 श्री देवेन्द्र देव द्विवेदी, द्वितीय अपर सेशन न्यायाधीश, दमोह.
9
छतरपुर श्री राम गोपाल सिंह, तृतीय सेशन न्यायाधीश , छतरपुर.
गुना 10 श्री पी. सी. गुप्ता, चतुर्थ अपर सेशन न्यायाधीश , गुना.
सागर 11 श्री अजित सिंह , द्वितीय अपर सेशन न्यायाधीश, सागर.
भोपाल 12 श्री बी. एस. भदौरिया, सोलहवें अपर सेशन न्यायाधीश, भोपाल.
भोपाल 13 श्री अरूण कुमार वर्मा, षष्ठम अपर सेशन न्यायाधीश, भोपाल.
भोपाल 14 श्री भूपेन्द्र कुमार सिंह , अष्टम अपर सेशन न्यायाधीश, भोपाल.
भोपाल 15 श्री दिनेश प्रसाद मिश्रा , पंद्रहवें अपर सेशन न्यायाधीश, भोपाल.
ग्वालियर 16 श्री धरमिन्दर सिंह, षष्ठम अपर सेशन न्यायाधीश, ग्वालियर.
ग्वालियर 17 श्री ललित किशोर, द्वितीय अपर सेशन न्यायाधीश , ग्वालियर.
18 श्री अनिल कुमार सोहाने , ग्यारहवें अपर सेशन ग्वालियर न्यायाधीश, ग्वालियर.
19
ग्वालियर श्री दीपक कुमार अग्रवाल , विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जातियां/अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण ) अधिनियम, ग्वालियर.
बालाघाट.
20 सत्र न्यायाधीश , बालाघाट
F. No. 1-5-96 - XXI - B ( 1 ) -2424-2015 .-In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Prevention of Corruption Act , 1988 ( No. 49 of 1988 ) the State Government , with the concurrence of the High Court of Madhya Pradesh , hereby , appoints the Additional Sessions Judge specified in column (2) of the table below to be Special Judge for respective area specified in the corresponding entry in column ( 3) thereof to try the cases relating to the offences specified u/s 3 of Prevention of Corruption Act , 1988 ( No. 49 of 1988 ) & those investigated under Delhi Special Police Establishment Act , 1946 (No. 25 of 1946) , by the Delhi Police and Central Bureau of Investigation & which are specifically assigned to them by the High Court of Madhya Pradesh or by the District & Sessions Judge of Concerned District , as the case may be .
This Notification is issued in addition to the earlier Notification (s) issued in respect of VYAPAM matters:-
TABLE
Name of Judge
(2)
Head Quarter (3) S. No. (1)
Bhopal 1 Shri Ramkumar Choubey, IXthAdditional Sessions Judge , Bhopal.
Jabalpur 2 Shri Sunil Kumar Jain ( Sr. ) IXthAdditional Sessions Judge , Jabalpur.
Indore 3 Shri Dilip Kumar Mittal , Additional Sessions Judge, Indore .
Gwalior 4 Shri Satish Chandra Sharma ( Jr.) IVth Additional Sessions Judge , Gwalior.
Rewa 5 Shri Arun Kumar Singh , VIthAdditional Sessions Judge , Rewa.
Khandwa 6 Shri Prakash Chandra , IIIrd Additional Sessions Judge , Khandwa.
Morena 7 Shri Rakesh Mohan Pradhan , IVth Additional Sessions Judge , Morena .
Damoh 8 Shri Devendra Deo Dwivedi , IInd Additional Sessions Judge , Damoh.
6022
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 सितम्बर 2015
(3)
(2)
(1)
Chhatarpur 9 Shri Ram Gopal Singh , IIIrd Additional Sessions Judge , Chhatarpur.
Guna 10 Shri P. C. Gupta , IVth Additional Sessions Judge, Guna .
Sagar 11 Shri Ajit Singh , IInd Additional Sessions Judge, Sagar .
Bhopal 12 Shri B.S. Bhadoriya , XVIth Additional Sessions Judge , Bhopal .
Bhopal 13 Shri Arun Kumar Verma , VIth AdditionalSessions Judge , Bhopal.
14 Shri Bhupendra Kumar Singh , Bhopal VIIIth Additional Sessions Judge, Bhopal .
Bhopal 15 Shri Dinesh Prasad Mishra , XVth Additional Sessions Judge, Bhopal.
Gwalior 16 Shri Dharminder Singh , VIthAdditionalSessions Judge , Gwalior.
Gwalior 17 Shri Lalit Kishore , IInd Additional Sessions Judge , Gwalior.
Gwalior 18 Shri Anil Kumar Sohane , XIthAdditional Sessions Judge , Gwalior.
Bhind 19 Shri Deepak Kumar Agrawal , Spl . Judge SC/ ST ( POA) Act , Bhind .
20 Sessions Judge , Balaghat Balaghat. भोपाल, दिनांक 10 सितम्बर 2015
फा. क्र. 17 (ई ) -51-2005- इक्कीस- ब( एक) .- राज्य शासन, एतद्वारा , उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारी श्री अमनीश कुमार वर्मा , प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , शिवपुरी की सेवाएं अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, शिवपुरी के पद पर प्रतिनियुक्ति पर किये जाने हेतु अस्थाई रूप से, आगामी आदेश होने तक, उनके द्वारा उक्त पद का कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग , मध्यप्रदेश शासन को सौंपता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, विरेन्दर सिंह, प्रमुख सचिव.
भोपाल, दिनांक 10 सितम्बर 2015
फा. क्र. 3 (ए) -02-2006- इक्कीस- ब( एक ) -2564- शुद्धि- पत्र.- इस विभाग के समसंख्यक ज्ञापन दिनांक 20 मई 2015 में दर्शित सूची के कालम 2 के सरल क्रमांक 32 में उल्लेखित " श्री सुरेश रणदिवे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , सारंगपुर " के स्थान पर " श्री सुरेश रणदिवे , अपर जिला न्यायाधीश, सारंगपुर" पढ़ा जाए.
आर. के. वाणी , सचिव.
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल , दिनांक 21 अगस्त 2015
क्र. 8372- एनआर-14- लोकपाल-3-2015.-लोकायुक्त कार्यालय मध्यप्रदेश भोपाल के पत्र क्र . 285 - स.स . समिति चयन-2015 भोपाल , दिनांक 13 मई 2015 द्वारा श्री शशि मोहन श्रीवास्तव, सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश को संभागीय सतर्कता समिति उज्जैन, संभाग उज्जैन में अध्यक्ष के पद पर एवं श्री बी. एम. कुलमी , सेवानिवृत्त अपर कलेक्टर, को संभागीय सतर्कता समिति उज्जैन, संभाग उज्जैन को सदस्य के पद पर नियुक्त किया गया है. अतः श्री शशि मोहन श्रीवास्तव, अध्यक्ष, संभागीय सतर्कता समिति उज्जैन, संभाग उज्जैन को उज्जैन एवं देवास जिलों के लिए मनरेगा लोकपाल एवं श्री बी. एम. कुलमी, सदस्य, संभागीय सतर्कता समिति उज्जैन, संभाग उज्जैन को मन्दसौर एवं नीमच जिलों के लिये मनरेगा लोकपाल नियुक्तकिया जाता है.
श्री ओ. पी. सागौरिया रतलाम एवं शाजापुर जिले के लोकपाल (मनरेगा ) होंगे . यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.
भोपाल , दिनांक 21 अगस्त 2015
क्र. 8374- एनआर-14 लोकपाल-3-2015.- लोकायुक्त कार्यालय मध्यप्रदेश भोपाल के पत्र क्र . 770- स.स .समिति चयन-2015 भोपाल , दिनांक 15 जुलाई 2015 द्वारा श्रीमती रीना चौकसे, सामाजिक महिला कार्यकर्ता को संभागीय सतर्कता समिति सागर, संभाग सागर में सदस्य के पद पर नियुक्त किया गया है .
अतः श्रीमती रीना चौकसे, सामाजिक महिला कार्यकर्ता सागर, संभाग सागर को छतरपुर जिले के मनरेगा लोकपाल नियुक्त किया गया है.
डॉ. लक्ष्मण सिंह गौर, दमोह एवं पन्ना जिलों का लोकपाल (मनरेगा) होंगे. यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.
रघुवीर श्रीवास्तव, सचिव.
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 सितम्बर 2015
भाग 1 ]
आदिम जाति कल्याण विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 24 अगस्त 2015
क्र. एफ- 23-11-2004- पच्चीस- 2.- मध्यप्रदेश आदिवासी वित्त एवं विकास निगम के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एण्ड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के आर्टिकल्स 53 ( 1 ) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन द्वारा श्री शिवराज शाह , पूर्व विधायक, मण्डला को मध्यप्रदेश आदिवासी वित्त एवं विकास निगम में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से आगामी आदेश तक निगम के संचालक मण्डल में अध्यक्ष नियुक्त करता है.
2. श्री शिवराज शाह, को मध्यप्रदेश आदिवासी वित्त एवं विकास निगम के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एण्ड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के आर्टिकल्स 66 में प्रदत्त शक्ति के अनुसार आगामी आदेश तक निगम के संचालक मण्डल का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मीनाक्षी मालवीय , अवर सचिव.
नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 24 अगस्त, 2015
क्र. एफ-7-15-2015- अठारह 6.- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 40 सहपठित मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश नियम, 1975 के नियम 17 के अध्यधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन द्वारा श्री जगदीश अग्रवाल को आगामी आदेश तक उज्जैन विकास प्राधिकरण , उज्जैन के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया जाता है.
2. श्री जगदीश अग्रवाल के पदभार ग्रहण करने के दिनांक से आयुक्त, उज्जैन संभाग , उज्जैन प्राधिकरण के अध्यक्ष पद से स्वतः ही कार्यमुक्त हो जायेंगे.
क्र. एफ- 7-16-2015- अठारह 6.- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 40 सहपठित मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश नियम , 1975 के नियम 17 के अध्यधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन द्वारा श्री अभय चौधरी को आगामी आदेश तक ग्वालियर विकास प्राधिकरण , ग्वालियर के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया जाता है.
6023 2. श्री अभय चौधरी के पदभार ग्रहण करने के दिनांक से आयुक्त, ग्वालियर संभाग , ग्वालियर प्राधिकरण के अध्यक्ष पद से स्वतः ही कार्यमुक्त हो जायेंगे.
क्र. एफ-7-17-2015- अठारह 6.- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 40 सहपठित मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश नियम, 1975 के नियम 17 के अध्यधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन द्वारा श्री ओम यादव को आगामी आदेश तक भोपाल विकास प्राधिकरण, भोपाल के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया जाता है.
2. श्री ओम यादव के पदभार ग्रहण करने के दिनांक से आयुक्त, भोपाल संभाग , भोपाल प्राधिकरण के अध्यक्ष पद से स्वतः ही कार्यमुक्त हो जायेंगे.
क्र. एफ- 7-18-2015- अठारह 6.- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 40 सहपठित मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश नियम, 1975 के नियम 17 के अध्यधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन द्वारा डॉ. विनोद मिश्रा को आगामी आदेश तक जबलपुर विकास प्राधिकरण , जबलपुर के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया जाता है.
2. डॉ. विनोद मिश्रा के पदभार ग्रहण करने के दिनांक से आयुक्त, जबलपुर संभाग , जबलपुर प्राधिकरण के अध्यक्ष पद से स्वतः ही कार्यमुक्त हो जायेंगे.
क्र. एफ-7-19-2015- अठारह 6.- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 65 सहपठित मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश नियम, 1975 के नियम 17 के अध्यधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन द्वारा श्री राकेश जादौन को आगामी आदेश तक विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण ( काउन्टर मेग्नेट ) ग्वालियर के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया जाता है.
2. श्री राकेश जादौन के पदभार ग्रहण करने के दिनांक से आयुक्त, ग्वालियर संभाग , ग्वालियर प्राधिकरण के अध्यक्ष पद से स्वतः ही कार्यमुक्त हो जायेंगे.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आशीष सक्सेना, उपसचिव.
6024
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 सितम्बर 2015
विभाग प्रमुखों के आदेश
कार्यालय, कलेक्टर ( भू- अर्जन ) , जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश
खण्डवा, दिनांक 25 अगस्त 2015
क्र. 1194- भू- अर्जन-2015.- राज्य शासन के विभिन्न विभागों एवं उपक्रमों को सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निर्माण की जाने वाली अधोसंरचनाओं के लिये समय - समय पर निजी भूमि की आवश्यकता पड़ती है. म . प्र. शासन राजस्व विभाग के परिपत्र क्रमांक 12-2-2014- सात- ए, दिनांक 12 नवम्बर 2014 ( म. प्र . राजपत्र दिनांक 14 नवम्बर 2014 ) अनुसार राज्य सरकार द्वारा निजी भू- धारकों की " आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति " जारी की गयी है .
इस नीति के अन्तर्गत राज्य शासन के विभाग/उपक्रम जल संसाधन विभाग खण्डवा को नावली तालाब योजना की दांयी तट नहर के निर्माण में आने वाली ग्राम सिर्रा के कृषकों की निजी भूमि की आवश्यकता है. इसका विवरण निम्नानुसार है तथा इसके भू- स्वामी/ भू- स्वामियों द्वारा नीति की कंडिका 10 के अन्तर्गत अर्जन हेतु निर्धारित प्रपत्र ख में सहमति प्रस्तुत कर दी गई है. आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति की कंडिका 11 ( 1 ) के अन्तर्गत सर्व साधारण की सूचना के लिये यह सूचना जारी की जा रही है कि नीति के अन्तर्गत भूमि विभाग के पक्ष में क्रय किये जाने पर विचार किया जा रहा है. यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो वह सार्वजनिक सूचना प्रकाशन से 15 दिवस की अवधि में आधार सहित अपनी आपत्ति अधोहस्ताक्षरकर्ता के कर्यालय में अवकाश के दिनों को छोड़कर कार्यालयीन समय में प्रस्तुत कर सकता है. नियत अवधि के पश्चात प्राप्त होने वाली आपत्तियों को न तो स्वीकार किया जावेगा और न ही उन पर किसी प्रकार का विचार किया जावेगा.
आपसी सहमति से क्रय की जाने वाली भूमि का विवरण
(क) जिला- खण्डवा
(ख) तहसील - खण्डवा, प. ह.नं. - 17
(ग) ग्राम- सिर्रा
(घ ) क्षेत्रफल - रकबा 2.48 हेक्टर.
क्र.
भूमि स्वामी का नाम व पिता/पति का नाम
(2)
(1)
1. इन्दौरीलाल, भैयालाल पिता अनोखीलाल , निवासी रोहनाई 2 इन्दौरीलाल , भैयालाल पिता अनोखीलाल, निवासी रोहनाई 3 भीम पिता सौदान, निवासी रोहनाई
4 अर्जुन पिता सौदान, निवासी रोहनाई
5 कड़वीबाई बेवा भाईराम, गुलाब , सोन्या, इन्दौरी पिता भाईराम, रूख्मणी, रेखा, चिन्ता पुत्री भाईराम, निवासी रोहनाई.
6 गोपाल पिता मिश्रीलाल , निवासी ग्राम भूमि स्वामी 7 सजनबाई बेवा सुखदेव, बलीराम, श्रीराम, मांगई, कला पिता सुखदेव निवासी ग्राम रोहनाई.
8 इन्दौरी, सोन्या पिता भाईराम , रूख्मणी , रेखा, चिन्ता पुत्री भाईराम, 119 समोती बेवा तापीराम, गीता पुत्री घीसु निवासी ग्राम रोहनाई भूमि स्वामी भू.रा.शा. नं. 64 में प्रेमबाई बेवा गुलाबचन्द, जितेन्द्र, रविन्द्र पिता गुलाबचन्द, पार्वतीबाई बेवी लखन , मायाबाई,
अन्य सम्पत्ति सर्वे नम्बर
प्रभावित भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टर में) असिंचित
सिंचित
कुल
रकबा
(7)
(6)
(3) (4)
(5)
0.05
0.05
26
0.17
27 0.17
ट्यूब वेल 1 410 फूट गहरा.
0.02
0.02
32
0.03
33
0.03
0.02
0.02
34
0.02
123 0.02
0.04
118 0.04
0.08
0.08 भाग 1 ]
(2)
(1)
सन्तोषबाई, छाया, आशा पुत्री लखन, सन्तोषबाई बेवा भागीरथ कन्हैया, कालू पिता भागीरथ, पिंकी पुत्री भागीरथ , निवासी ग्राम रोहनाई.
9 दीपेन्द्र पिता बलीराम , निवासी ग्राम भूमि स्वामी 10 दीपेन्द्र पिता बलीराम , निवासी ग्राम भूमि स्वामी 11 घनश्याम पिता किशोरजी , निवासी बडूद
12 गोपालकृष्ण , मदनलाल , रविकान्त , श्रीकान्त पिता श्यामलाल निवासी ग्राम भूमि स्वामी.
13 कड़वा, ठाकुर, रमेश, जोगीलाल पिता डोगरू, निवासी ग्राम भूमि स्वामी.
14 घनश्याम पिता किशोर, निवासी ग्राम बडूद
15 मिश्रीलाल पिता श्यामलाल निवासी ग्राम भूमि स्वामी 16 भैरोबाबा मेला मैदान व्यवस्थापक भाईराम पिता खेमा एवं कलेक्टर महोदय खण्डवा निवासी ग्राम भूमि स्वामी.
17 बाबूलाल पिता चम्पालाल , निवासी ग्राम भूमि स्वामी 18 लखन पिता अनोखीलाल, निवासी ग्राम भूमि स्वामी 19 जोगीलाल पिता डोंगरू, निवासी ग्राम भूमि निवासी 20 हुकुम पिता छगन , निवासी ग्राम भूमि स्वामी
21 रमन , पन्नालाल पिता झबरीया, सुमनबाई पुत्री झबरीया, कैलाश , 519 सुरेश , मुकेश पिता जमनालाल , मांगई बेवा जमनालाल , सुजानबाई बेवा श्यामलाल , सुनीता, राजेश , महेश पिता श्यामलाल निवासी ग्राम भूमिस्वामी.
22 सुबईबाई बेवा कड़वा, रामकिशन, रामचन्द्र, किरणबाई पिता कड़वा 564 ना. बबली, सुबईबाई निवासी ग्राम भूमि स्वामी.
23 सुन्दरलाल पिता गिरधारी निवासी ग्राम भूमि स्वामी 24 आत्माराम पिता कैलाश निवासी ग्राम भूमि स्वामी 25 गेंदालाल पिता बनवारी , निवासी ग्राम भूमि स्वामी 26 कन्हैया पिता बनवारी , निवासी ग्राम भूमि स्वामी 27 प्रेमलाल पिता गिरधारी, निवासी ग्राम भूमि स्वामी
6025
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 सितम्बर 2015
(7)
(6)
(5)
(3) (4)
0.03
0.03
116
0.04
0.04
110/3
110/2 0.02
0.02
0.05
0.05
110/1
108
0.02
0.02
0.06
0.06
114
0.08
0.08
164
0.04
0.04
168
0.14
0.14
175/1
पाईप लाईन 107 मीटर .
0.14
175/2 0.14
पाईप लाईन 137 मीटर.
0.28
0.28
523
पाईप लाईन 180 मीटर.
0.33
521/2 0.33
पाईप लाईन 150 मीटर .
0.21
0.21
0.04
0.04
0.05
565/6 0.05
565/5 0.05
0.05
0.08
565/8 0.08
पाईप लाईन 60 मीटर.
0.01
565/7
0.01
0.08
0.08
565/4
पाईप लाईन 60 मीटर.
[भाग 1 6026
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 सितम्बर 2015
(4)
(6)
(7)
(3)
(5)
(2)
(1)
565/9 0.02
0.02 28 भाईराम पिता गिरधारी , निवासी ग्राम भूमि स्वामी
0.04
0.04
565/3
29 भाईराम पिता गिरधारी , निवासी ग्राम भूमि स्वामी
0.01
565/10 0.01
30 सुन्दरलाल पिता गिरधारी , निवासी ग्राम भूमि स्वामी
0.01
565/11 0.01
31 प्रेमलाल पिता गिरधारी , निवासी ग्राम भूमि स्वामी
0.02
565/12 0.02
32 आत्माराम पिता कैलाश, निवासी ग्राम भूमि स्वामी
0.05
565/1 0.05
33 सुमनबाई बेवा रमेश , गुलाबचन्द, गोपीचन्द पिता रमेश निवासी ग्राम भूमि स्वामी.
0.15
0.15
567
34 ध्याना, दुल्या, शोभाराम पिता देवा निवासी ग्राम भूमि स्वामी
2.48
2.19
0.29
योग ..
क्र. 1195 - भू- अर्जन -2015. - राज्य शासन के विभिन्न विभागों एवं उपक्रमों को सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निर्माण की जाने वाली अधोसंरचनाओं के लिये समय - समय पर निजी भूमि की आवश्यकता पड़ती है. म. प्र. शासन राजस्व विभाग के परिपत्र क्रमांक12-2-2014- सात- ए, दिनांक 12 नवम्बर 2014 ( म . प्र. राजपत्र दिनांक 14 नवम्बर 2014 ) अनुसार राज्य सरकार द्वारा निजी भू- धारकों की " आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति " जारी की गयी है.
इस नीति के अन्तर्गत राज्य शासन के विभाग उपक्रम म.प्र . सड़क विकास निगम लिमिटेड ( म. प्र. ) को आशापुर- खालवा- सिंगोटएम.डी. आर. मार्ग निर्माण में आने वाली ग्राम जलकुंआ के कृषकों की निजी भूमि की आवश्यकता है. इसका विवरण निम्नानुसार है तथा इसके भू- स्वामी/भू- स्वामियों द्वारा नीति की कंडिका 10 के अन्तर्गत अर्जन हेतु निर्धारित प्रपत्र ख में सहमति प्रस्तुत कर दी गई है. आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति की कंडिका 11 ( 1 ) के अन्तर्गत सर्व साधारण की सूचना के लिये यह सूचना जारी की जा रही है कि नीति के अन्तर्गत भूमि विभाग के पक्ष में क्रय किये जाने पर विचार किया जा रहा है. यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो वह सार्वजनिक सूचना प्रकाशन से 15 दिवस की अवधि में आधार सहित अपनी आपत्ति अधोहस्ताक्षरकर्ता के कर्यालय में अवकाश के दिनों को छोड़कर कार्यालयीन समय में प्रस्तुत कर सकता है. नियत अवधि के पश्चात प्राप्त होने वाली आपत्तियों को न तो स्वीकार किया जावेगा और न ही उन पर किसी प्रकार का विचार किया जावेगा.
आपसी सहमति से क्रय की जाने वाली भूमि का विवरण
(क) जिला- खण्डवा
(ख) तहसील- खण्डवा, प. ह.नं. - 117
(ग ) ग्राम- जलकुंआ
(घ) क्षेत्रफल- रकबा 0.21 हेक्टर.
अन्य सम्पत्ति क्र.
सर्वे नम्बर
भूमि स्वामी का नाम व पिता/पति का नाम
प्रभावित भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टर में)
सिंचित असिंचित कुल रकबा
(6)
(7)
(3)
(5)
(4)
(2)
(1)
662 0.08
0.08 1 सोनाबाई पति चंपालाल, निवासी छनेरा
669
0.13
0.13 2 हरकचंद पिता गजबलाल वगैरा, निवासी भगवानपुरा
0.08
0.21
योग .
0.13 6027
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 सितम्बर 2015
भाग 1 ]
क्र. 1196- भू- अर्जन-2015 .- राज्य शासन के विभिन्न विभागों एवं उपक्रमों को सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निर्माण की जाने वाली अधोसंरचनाओं के लिये समय - समय पर निजी भूमि की आवश्यकता पड़ती है. म. प्र. शासन राजस्व विभाग के परिपत्र क्रमांक 12-2-2014- सात- ए, दिनांक 12 नवम्बर 2014 ( म. प्र. राजपत्र दिनांक 14 नवम्बर 2014 ) अनुसार राज्य सरकार द्वारा निजी भू- धारकों की " आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति " जारी की गयी है.
इस नीति के अन्तर्गत राज्य शासन के विभाग/उपक्रम म.प्र. सड़क विकास निगम लिमिटेड को आशापुर - खालवा- सिंगोटएम.डी. आर. मार्ग निर्माण में आने वाली ग्राम रांजनी के कृषकों की निजी भूमि की आवश्यकता है. इसका विवरण निम्नानुसार है तथा इसके भू- स्वामी/ भू- स्वामियों द्वारा नीति की कंडिका 10 के अन्तर्गत अर्जन हेतु निर्धारित प्रपत्र ख में सहमति प्रस्तुत कर दी गई है. आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति की कंडिका 11 ( 1 ) के अन्तर्गत सर्व साधारण की सूचना के लिये यह सूचना जारी की रही है कि नीति के अन्तर्गत भूमि विभाग के पक्ष में क्रय किये जाने पर विचार किया जा रहा है . यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो वह सार्वजनिक सूचना प्रकाशन से 15 दिवस की अवधि में आधार सहित अपनी आपत्ति अधोहस्ताक्षरकर्ता के कर्यालय में अवकाश के दिनों को छोड़कर कार्यालयीन समय में प्रस्तुत कर सकता है. नियत अवधि के पश्चात प्राप्त होने वाली आपत्तियों को न तो स्वीकार किया जावेगा और न ही उन पर किसी प्रकार का विचार किया जावेगा.
आपसी सहमति से क्रय की जाने वाली भूमि का विवरण
(क) जिला- खण्डवा
(ख) तहसील- खण्डवा, प. ह.नं. -121 /
(ग ) ग्राम- रांजनी
(घ) क्षेत्रफल-रकबा 0.30 हेक्टर.
अन्य सम्पत्ति
सर्वे नम्बर
क्र. भूमि स्वामी का नाम व पिता/ पति का नाम
प्रभावित भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टर में) असिंचित
सिंचित
कुल रकबा
(7)
(5)
(6)
(3) (4)
(2)
(1)
0.15
0.15
176/2
1 नानकदास पिता रामाजी, निवासी सिंगोट
0.15
0.15
193
2 हरकचंद पिता गजबलाल वगैरा, निवासी भगवानपुरा
योग .. 0.30 0.30
एम. के. अग्रवाल, कलेक्टर.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला देवास मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
देवास, दिनांक 4 सितम्बर 2015
प्र. क्र. 1350- पार्ट-2015 .- मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग , मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के पत्र दिनांक 12 नवम्बर 2014 के परिपालन में आपसी सहमति से क्रय नीति के अन्तर्गत निम्नानुसार नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम क्रमांक ( 2 ) में उल्लेखित भूमि/ परिसंपत्तियों धारकों की अनुसूची के कॉलम क्रमांक ( 3 एवं 4 ) अनुसार भूमि/परिसंपत्ति सार्वजनिक प्रयोजन दतुनी मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) ग्राम का नाम- सुकल्या
(2) तहसील-कन्नौद
(3) जिला- देवास
(4) कुल प्रस्ताव- 1 6028
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 सितम्बर 2015
खसरा क्रमांक
क्र. पूरा नाम एवं पता
(3) (2)
(1)
वन भूमि
1 मांगीबाई पति राधेश्याम , निवासी सुकल्या
कुल सर्वे नम्बर-1
कुल प्रस्ताव-1
अर्जित की जाने वाली संपत्ति का विवरण
(4)
3.291 हेक्टर (1 ) उपरोक्त कृषकों की भूमि एवं परिसंपत्तियां दतुनी मध्यम सिंचाई परियोजना हेतु जल संसाधन विभाग , मध्यप्रदेश शासन के पक्ष के क्रय किये जाने पर विचार किया जा रहा है . यदि किसी व्यक्ति को भूमि एवं परिसंपत्तियों के स्वत्व के विषय में आपत्ति हो तो वह नियत अवधि ( सार्वजनिक सूचना प्रकाशित होने के दिनांक से 15 दिवस के अंदर ) में आधार सहित कलेक्टर के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है.
(2) भूमि/परिसंपत्तियों का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर कार्यालय , जिला देवास एवं भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी , कन्नौद के कार्यालय में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 1356 - पार्ट -2015 .- मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन , भोपाल के पत्र दिनांक 12 नवम्बर 2014 के परिपालन में आपसी सहमति से क्रय नीति के अन्तर्गत निम्नानुसार नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम क्रमांक ( 2 ) में उल्लेखित भूमि/परिसंपत्तियों धारकों की अनुसूची के कॉलम क्रमांक ( 3 एवं 4 ) अनुसार भूमि/परिसंपत्ति सार्वजनिक प्रयोजन दतुनी मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) ग्राम का नाम- ठिकरिया
(2 ) तहसील- कन्नौद
(3) जिला- देवास
(4) कुल प्रस्ताव - 1
क्र.
पूरा एवं पता
(2)
(1)
1 श्री मानसिंह पिता सुखराम/जमनाबाई, ठिकरिया 2 श्री रामप्रसाद पिता सुकराम/ गनुबाई, निवासी ठिकरिया 3 श्री रायसिंह पिता देवलाल/सिद्धीबाई , निवासी ठिकरिया 4 श्री छगन पिता देवलाल/ धापूबाई, निवासी ठिकरिया 5 श्री सजन पिता माधोसिंह , निवासी ठिकरिया 6 श्री कालू पिता देवीसिंह/रामवतीबाई, निवासी ठिकरिया 7 श्रीमती जानकीबाई बेवा भगवानसिंह, निवासी ठिकरिया श्री रमेश पिता देवीसिंह/ कलाबाई, निवासी ठिकरिया 8
9 श्री पदमसिंह पिता शैतान/ सुमत्राबाई, निवासी ठिकरिया 10 श्री गेंदा पिता मोतीलाल/मथुराबाई, निवासी ठिकरिया 11 श्री गुलाब पिता भूरा /सुन्दरबाई, निवासी ठिकरिया 12 श्रीमती अयोध्याबाई बेवा मोतीलाल , निवासी ठिकरिया 13 श्री कैलाश पिता हिरालाल/ शक्करबाई, निवासी ठिकरिया 14 श्री सुमेरसिंह पिता शैतान/सुशीलाबाई, निवासी ठिकरिया कुल सर्वे नम्बर-14
कुल प्रस्ताव-14
खसरा क्रमांक
(3)
अर्जित की जाने वाली संपत्ति का विवरण (4)
1.409 हेक्टर वन भूमि
1.968 हेक्टर वन भूमि
2.123 हेक्टर वन भूमि
0.624 हेक्टर वन भूमि
0.839 हेक्टर वन भूमि
1.835 हेक्टर वन भूमि
1.056 हेक्टर वन भूमि
1.026 हेक्टर वन भूमि
1.555 हेक्टर वन भूमि
1.105 हेक्टर वन भूमि
1.398 हेक्टर वन भूमि
1.767 हेक्टर वन भूमि
0.592 हेक्टर वन भूमि
1.291 हेक्टर वन भूमि 6029
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 सितम्बर 2015
भाग 1 ]
( 1 ) उपरोक्त कृषकों की भूमि एवं परिसंपत्तियां दतुनी मध्यम सिंचाई परियोजना हेतु जल संसाधन विभाग, मध्यप्रदेश शासन के पक्ष के क्रय किये जाने पर विचार किया जा रहा है. यदि किसी व्यक्ति को भूमि एवं परिसंपत्तियों के स्वत्व के विषय में आपत्ति हो तो वह नियत अवधि ( सार्वजनिक सूचना प्रकाशित होने के दिनांक से 15 दिवस के अंदर ) में आधार सहित कलेक्टर के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है.
(2 ) भूमि/परिसंपत्तियों का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर, कार्यालय जिला देवास एवं भू- अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी , कन्नौद के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आशुतोष अवस्थी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, जिला दण्डाधिकारी , जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश इन्दौर, दिनांक 28 जुलाई 2015
पत्र क्र. 2013 - री.ए.डी.एम. - 2015.- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 क्रमांक 2 सन् 1974 की धारा 2 के खण्ड ( घ ) प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रों को प्रस्तावित करने वाली पूर्व की अधिसूचना में आंशिक अपांतरण करते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , " मध्यप्रदेश राजपत्र " में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से , -
1. उस थाने से जो कि नीचे दी गई सारणी कॉलम ( 2 ) में विनिर्दिष्ट किये गये हैं अपवर्जित करती, और 2. उद्योग नगर पालदा क्षेत्र थाना संयोगितागंज में है जो थाना आजाद नगर, जिला इन्दौर में घोषित की जाती है और यह निर्देश देती है कि इसमें उक्त सारणी के कॉलम नं. ( 3 ) विनिर्दिष्ट किये गये हैं, स्थानीय क्षेत्र सम्मिलित होंगे: -
सारणी
स्थानीय क्षेत्रों के नाम स. क्र.
उस पुलिस थाने का नाम तहसील जिला सहित जिसमें से अपवर्जित किया गया
(3)
(2)
(1)
अभिलाषा नगर 1.
1.
थाना संयोगितागंज, तहसील इन्दौर, जिला इन्दौर
2. कृष्णपुरी
3. बाबूलाल नगर
4. दुर्गानगर
5. पवनपुरी कॉलोनी
6. उद्योग नगर पालदा
7. भगवती नगर
8. अभिषेक नगर
9. गुरबा नगर
10. अंशारबाग कालोनी No. 2013 - R.A.D.M. - 2015.-In exercise of the powers conferred by clause ( s) of Section 2 of the Code of Criminal Procedure , 1973 ( No. 2 of 1974) and in partial modification of the previous notification affecting the local areas specified in the table below , The State Government , hereby , with effect from the date of publication of this notification in the " Madhya Pradesh , Gazette " :-
(i ) Exclude from the Police Station mentioned in column (2 ) of the table below , the local areas specified in the column (3) thereof, and 6030
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 सितम्बर 2015
(ii ) Declares Udyog Nagar which is under P. S. , Sanyogitaganj now comes under Aajad Nagar , District Indore and further directs that it shall include the local areas specified in column (3) of the said table :-
TABLE
S. No.
Name of Police Station ( with Tahsil and Distt . ) from which exeluded
(2) (1)
1.
Sanyogitaganj Tehsil Indore , Distt . Indore
-do-
-do-
-do-
-do-
-do-
-do-
-do-
-do-
-do-
LOCAL AREAS
Name of Village (3)
1. Abhilasha Nagar
2. Krishnpuri
3. Babulal Nagar
4. Durga Nagar
5. Pawanpuri Colony
6. Udyognagar Palda
7. Bhagvati Nagar
8. Abhishek Nagar
9. Gurwa Nagar
10. Ansharbag Colony मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, पी. नरहरि, कलेक्टर/अपर सचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश
खरगोन, दिनांक 3 अगस्त 2015
संशोधित आदेश
क्र. 8998 - जीएडी- 2015.-कार्यालयीन आदेश क्रमांक 1473- जीएडी-2015, दिनांक 13 फरवरी 2015 द्वारा सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग-2 के अनुक्रमांक 04 के पैरा 05 तथा मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग , मंत्रालय , भोपाल के परिपत्र क्रमांक एम- 3-2-1999- 1-4, दिनांक 30 मार्च 1999 के अनुसार विहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए वर्ष 2015 के लिये संपूर्ण जिले हेतु तीन स्थानीय अवकाश घोषित किये गये थे, जिसमें दिनांक 10 मार्च 2015 ( वार मंगलवार ) रंगपंचमी संपूर्ण जिले के लिये स्वीकृत अवकाश का लाभ लिया जा चुका है.
अतः शेष 02 स्वीकृत स्थानीय अवकाश के संबंध में जिले के जनप्रतिनिधियों के प्रस्ताव प्राप्त होने से उक्त घोषित शेष 2 अवकाशों में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:-
पर्व (4)
वार (3)
दिनांक (2)
क्रमांक (1)
शिवपालकी
17-08-2015
1.
सोमवार
नागपंचमी 2.
19-08-2015
बुधवार
31-08-2015
3.
सोमवार
शिवडोला
12-09-2015
शनिवार
क्षेत्र (6)
अवधि (5)
केवल तहसील बड़वाह क्षेत्र हेतु .
पूर्ण दिवस
पूर्ण दिवस तहसील बड़वाह , खरगोन एवं महेश्वर को छोड़कर संपूर्ण जिले हेतु.
पूर्ण दिवस केवल तहसील खरगोन क्षेत्र हेतु.
अहिल्या उत्सव
4.
13-11-2015
5.
भाई दूज
शुक्रवार यह अवकाश बैंक एवं कोषालय पर लागू नहीं होंगे .
केवल तहसील महेश्वर क्षेत्र हेतु.
पूर्ण दिवस
पूर्ण दिवस सम्पूर्ण जिले हेतु.
नीरज दुबे, कलेक्टर.
कार्यालय , कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ( मंडी निर्वाचन ) , जिला नीमच, मध्यप्रदेश 6031
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 सितम्बर 2015
भाग 1 ]
नीमच, दिनांक 27 अगस्त 2015
क्र. 1331 - मंडी निर्वा. - 15.-मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 की धारा 11 ( 1 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं , नंद कुमारम्, कलेक्टर, नीमच मंडी अधिनियम की धारा 11 ( 1 ) ( घ ) के अनुक्रम में मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी ( लोकसभा तथा विधानसभा सदस्य की मंडी समिति में सदस्यता तथा प्रतिनिधि का नामनिर्देशन ) नियम, 2010 के अन्तर्गत नीमच जिले की निम्नानुसार कृषि उपज मण्डी, उपज मण्डी समितियों के लिए एतद्वारा प्रतिनिधि नामनिर्दिष्ट करता हूं :-
नामनिर्दिष्ट सदस्यों का नाम एवं पता
मण्डीका नाम
अ. क्र.
मण्डीअधिनियम की धारा
(4)
(3)
(2)
(1)
01
जावद
मण्डी अधिनियम 1972 की धारा 11 ( 1 ) घ श्री ओमप्रकाश सकलेचा, विधायक विधान सभा क्षेत्र 230 - जावद, छोटी घाटी जावद.
02
श्री उमाशंकर डमरलाल नागदा, निवासी मोरका
मण्डी अधिनियम 1972 की धारा 11 ( 1 ) ङ 03
श्री आई. के. पठान, कृषि विकास अधिकारी , जावद
मण्डी अधिनियम 1972 की धारा 11 ( 1 ) च 04
मण्डी अधिनियम 1972 की धारा 11 ( 1 ) ज श्री चन्द्रकांत पिता घीसालाल मेहता, सिंगोली , तहसील जावद, संचालक, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक, मर्यादित, मंदसौर.
05
मण्डी अधिनियम 1972 की धारा 11 ( 1 ) ञ श्री कारूलाल पिता भंवरलाल चौहान , ग्राम बरखेडा चौहान, पो. सरवानिया महाराज तहसील , जावद.
(कार्यालय संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाए, उज्जैन के आदेश क्रमांक- विधि- 2014-1076, दिनांक 16 जुलाई 2014 द्वारा जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्या. मंदसौर के संचालक मंडल के स्थान पर बैंक के कामकाज संचालन हेतु उपायुक्त सहकारिता जिला मंदसौर को प्रशासक नियुक्त किया गया है. )
क्र. 1333 - मंडी निर्वा. -15.-मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम , 1972 की धारा 11 ( 1 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, नंद कुमारम्, कलेक्टर, नीमच मंडी अधिनियम की धारा 11 ( 1 ) ( घ ) के अनुक्रम में मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी ( लोकसभा तथा विधानसभा सदस्य की मंडी समिति में सदस्यता तथा प्रतिनिधि का नामनिर्देशन ) नियम, 2010 के अन्तर्गत नीमच जिले की निम्नानुसार कृषि उपज मण्डी, उपज मण्डी समितियों के लिए एतद्वारा प्रतिनिधि नामनिर्दिष्ट करता हूं :-
नामनिर्दिष्ट सदस्यों का नाम एवं पता
मण्डी का नाम
अ. क्र.
मण्डीअधिनियम की धारा
(4)
(3)
(2)
(1)
01
मनासा
मण्डी अधिनियम 1972 की धारा 11 ( 1 ) घ श्री बंशीलाल पिता मोहनलाल राठौर निवासी राठौर ट्रेडर्स रामपुरा रोड मनासा ( सांसद प्रतिनिधि).
श्री प्रतापसिंह पिता भवानीसिंह , ग्राम भागल, तहसील मनासा ( विधायक प्रतिनिधि) .
02
श्रीमती कलाबाई पति सुंदरलाल पाटीदार निवासी बरलाई
मण्डी अधिनियम 1972 की धारा 11 ( 1 ) ङ 03
श्री एम. के. शर्मा, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, मनासा
मण्डी अधिनियम 1972 की धारा 11 ( 1 ) च
मण्डी अधिनियम 1972 की धारा 11 ( 1 ) ज 04 श्री भगतराम पिता कालूराम पाटीदार, संचालक जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक, मर्यादित , मंदसौर.
मण्डी अधिनियम 1972 की धारा 11 ( 1 ) ञ 05 श्रीमती हुडीबाई पति पुरालाल धनगर ग्राम व पोस्ट लसुडिया ईस्त मुरार, तहसील, रामपुरा , जिला नीमच.
16 जुलाई 2014 द्वारा जिला (कार्यालय संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाए, उज्जैन के आदेश क्रमांक-विधि- 2014-1076, दिनांक [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 सितम्बर 2015
6032
सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्या. मंदसौर के संचालक मंडल के स्थान पर बैंक के कामकाज संचालन हेतु उपायुक्त सहकारिता जिला मंदसौर को प्रशासक नियुक्त किया गया है. )
क्र. 1335- मंडी निर्वा. -15 .- मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 की धारा 11 ( 1 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, नंद कुमारम्, कलेक्टर, नीमच मंडी अधिनियम की धारा 11 ( 1 ) ( घ ) के अनुक्रम में मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी ( लोकसभा तथा विधानसभा सदस्य की मंडी समिति में सदस्यता तथा प्रतिनिधि का नाम निर्देशन ) नियम, 2010 के अन्तर्गत नीमच जिले की निम्नानुसार कृषि उपज मण्डी, उपज मण्डी समितियों के लिए एतद्वारा प्रतिनिधि नामनिर्दिष्ट करता हूं :-
नामनिर्दिष्ट सदस्यों का नाम एवं पता
मण्डीका नाम
अ. क्र.
मण्डीअधिनियम की धारा
(4)
(3)
(2)
(1)
नीमच
01
मण्डी अधिनियम 1972 की धारा 11 ( 1 ) घ श्री दिलीपसिंह परिहार, विधायक, विधान सभा क्षेत्र 229- नीमच , सरदार मोहल्ला नीमच सिटी.
02
श्री उदय सिंह पिता भूरसिंह निवासी हडमंतिया पंवार
मण्डी अधिनियम 1972 की धारा 11 ( 1 ) ङ 03
श्री एस. के. शर्मा, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी , नीमच
मण्डी अधिनियम 1972 की धारा 11 ( 1 ) च 04
मण्डी अधिनियम 1972 की धारा 11 ( 1 ) ज श्री सज्जनलाल पिता शंकरलालजी नागदा, संचालक जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक, मर्यादित, मंदसौर.
05
मण्डी अधिनियम 1972 की धारा 11 ( 1 ) ञ श्री धनसिंह कैथवास पिता किशनलाल कैथवास, ग्राम धनेरिया कला, तहसील, नीमच.
( कार्यालय संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाए, उज्जैन के आदेश क्रमांक- विधि - 2014-1076, दिनांक 16 जुलाई 2014 द्वारा जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्या. मंदसौर के संचालक मंडल के स्थान पर बैंक के कामकाज संचालन हेतु उपायुक्त सहकारिता जिला मंदसौर को प्रशासक नियुक्त किया गया है. )
नंद कुमारम्, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी.
कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , ( मंडी निर्वाचन ) जिला होशंगाबाद, मध्यप्रदेश
होशंगाबाद, दिनांक 7 सितम्बर 2015
क्र. 235-50-13 -मंडी नि. समिति गठन-2015.- मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम , 1972 की धारा 11 ( 1 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं , संकेत भोंडवे, कलेक्टर, होशंगाबाद मंडी अधिनियम की धारा 11 ( 1 ) ( घ ) के अनुक्रम में मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी (लोकसभा तथा विधानसभा सदस्य की मंडी समिति में सदस्यता तथा प्रतिनिधि का नाम निर्देशन ) नियम, 2010 के अन्तर्गत होशंगाबाद जिले की निम्नानुसार कृषि उपज मण्डी समितियों के लिए एतद्वारा प्रतिनिधि नामनिर्दिष्ट करता हूं :-
प्रावधान
संस्था का नाम
क्र.
कृषि उपज मंडी समिति का
नामांकित प्रतिनिधि का नाम एवं पता
क्रमांक व नाम
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
म. अधि.-धारा
सहकारी बैंक का प्रतिनिधि
01 45-होशंगाबाद
11(1 ) (ज)
श्री भरतसिंह राजपूत , संचालक, रामनगर रसूलिया, होशंगाबाद, जिला होशंगाबाद .
टीप.- उपरोक्त पद के संबंध में जारी पूर्व अधिसूचना क्र. 120 , दिनांक 21 जनवरी 2014 एतद्वारा निरस्त की जाती है. क्र. 237-50-13 - मंडी नि. समिति गठन- 2015.- मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 की धारा 11 ( 1 ) में प्रदत्त शक्तियों का 6033
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 सितम्बर 2015
भाग 1 ]
प्रयोग करते हुए, मैं, संकेत भोंडवे, कलेक्टर, होशंगाबाद मंडी अधिनियम की धारा 11 ( 1 ) ( घ ) के अनुक्रम में मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी (लोकसभा तथा विधानसभा सदस्य की मंडी समिति में सदस्यता तथा प्रतिनिधि का नाम निर्देशन ) नियम, 2010 के अन्तर्गत होशंगाबाद जिले की निम्नानुसार कृषि उपज मण्डी समितियों के लिए एतद्वारा प्रतिनिधि नामनिर्दिष्ट करता हूं :-
प्रावधान
संस्थाका नाम
क्र.
कृषि उपज मंडी समिति का क्रमांक व नाम
(3)
(2)
(1)
नामांकित प्रतिनिधि का नाम एवं पता
(5) (4)
म. अधि. -धारा
सहकारी बैंक का प्रतिनिधि
01 44-बनखेड़ी
11 ( 1 ) (ज ) श्री अनिल कुमार, संचालक, निवास ग्राम पोस्ट पलिया पिपरिया, तहसील बनखेड़ी, जिला होशंगाबाद.
टीप.- उपरोक्त पद के संबंध में जारी पूर्व अधिसूचना क्रं. 116, दिनांक 21 जनवरी 2014 एतद्वारा निरस्त की जाती है.
क्र. 239-50-13 - मंडीनि. समिति गठन-2015 .- मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 की धारा 11 ( 1 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, संकेत भोंडवे, कलेक्टर , होशंगाबाद मंडी अधिनियम की धारा 11 ( 1 ) ( घ ) के अनुक्रम में मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी (लोकसभा तथा विधानसभा सदस्य की मंडी समिति में सदस्यता तथा प्रतिनिधि का नाम निर्देशन ) नियम , 2010 के अन्तर्गत होशंगाबाद जिले की निम्नानुसार कृषि उपज मण्डी समितियों के लिए एतद्वारा प्रतिनिधि नामनिर्दिष्ट करता हूं :-
प्रावधान नामांकित प्रतिनिधि का
संस्था का नाम
क्र.
कृषि उपज मंडी समिति का
क्रमांक व नाम
(3)
(2)
(1)
नाम एवं पता
(5) (4)
सहकारी बैंक का प्रतिनिधि
41-पिपरिया
01
म. अधि.- धारा श्री मालिक सिंह पटेल, संचालक,
11 ( 1 ) ( ज) निवास ग्राम घोघरी पोस्ट पिपरिया,
तहसील पिपरिया, जिला होशंगाबाद.
टीप. - उपरोक्त पद के संबंध में जारी पूर्व अधिसूचना क्रं. 118 , दिनांक 21 जनवरी 2014 एतद्वारा निरस्त की जाती है.
संकेत भोंडवे, कलेक्टर.
| कार्यालय, उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, होशंगाबाद, मध्यप्रदेश
प्ररूप-चार
(नियम 10 देखिए)
वर्तमान भूमि उपयोग मानचित्र से संबंधित आपत्तियां आमंत्रित करने हेतु सूचना
होशंगाबाद, दिनांक 14 सितम्बर 2015
क्र. 665- न.ग्रा.नि. - निवेश क्षेत्र. एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि टिमरनी ( निवेश क्षेत्र ) के लिये भूमि के वर्तमान उपयोग संबंधी मानचित्र म. प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम , 1973 ( क्रमांक 23 सन् 1973 ) की धारा 15 की उपधारा ( 1 ) के अधीन तैयार किया गया है और उसकी एक प्रति,-
1. आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग , होशंगाबाद
2. कलेक्टर, हरदा
3. नगर परिषद, टिमरनी
4. उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, होशंगाबाद के कार्यालय में कार्यालयीन समय के दौरान निरीक्षण हेतु उपलब्ध है.
यदि कोई आपत्ति या सुझाव इस प्रकार तैयार किए गए वर्तमान भूमि उपयोग . मानचित्र से संबंधित हो, उसे लिखित में नगर तथा ग्राम निवेश के संबंधित जिला कार्यालय में मध्यप्रदेश राजपत्र में इस सूचना के प्रकाशित होने के 30 दिन की अवधि समाप्त होने के पूर्व सम्यक् विचार हेतु प्रस्तुत करे अथवा , प्रदर्शनी स्थल ( नगर परिषद टिमरनी ) में प्रस्तुत किया जा सकता है.
सुनील नाथ , उप संचालक.
6034
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 सितम्बर 2015
राज्य शासन के आदेश
राजस्व विभाग
कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायसेन मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी गौहरगंज, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश
रायसेन, दिनांक 28 जुलाई 2015
भू-अर्जन- प्र.क्र. 01-अ-82-14-15- पत्र क्रमांक 1770, दिनांक17-4-2015.- द्वारा जारी धारा -11 की अधिसूचना में स्थल निरीक्षण पश्चात् प्रकाशित अधिसूचना संशोधन किया जाना अनिवार्य होने के कारण संशोधित अधिसूचना दिनांक 6-5-2015 प्रकाशित की जा रही है. चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भूमि अर्जन एवं पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-
भूमि का वर्णन
तहसील
ग्राम
जिला
अर्जनीय रकबा (हे. में ) लगभग (2)
(3)
(4) (1)
1.318 गौहरगंज दीवटिया
रायसेन
योग .. 1.318
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन
का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण
विभाग, रायसेन.
जाखला पुल से प्रेम तालाब तक सड़क निर्माण.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जे. के . जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
नरसिंहपुर, दिनांक 4 सितम्बर 2015
रा.मा.क्र. 173-82 वर्ष 2014-15 - पत्र क्र. 529- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 ( 1 ) की उपधारा ( 3 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-
भूमि का वर्णन
तहसील
जिला
ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(3)
(4) (1) (2)
तिंदनी
0.184 नरसिंहपुर नरसिंहपुर
नं.बं. 239 प.ह.नं. 23 .
( 2)
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
तिंदनी से गौड़ी धुबघट मार्ग निर्माण हेतु.
कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग भ/ स संभाग , नरसिंहपुर.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, कार्यालय , नरसिंहपुर के कक्ष क्र. 84 ( भू- अर्जन ) शाखा में देखा जा सकता है.
6035
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 सितम्बर 2015
भाग 1 ]
रा.मा.क्र. 16अ -82 वर्ष 2014-15 - पत्र क्र. 531 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण , पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 ( 1 ) की उपधारा ( 3 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-
भूमि का वर्णन
ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(4)
(3)
(2)
(1)
0.353 नरसिंहपुर
नरसिंहपुर
धुबघट (गौड़ी) नं.बं. 268
प.ह.नं. 23 .
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
तिंदनी से गौड़ी धुबघट मार्ग निर्माण हेतु.
(5) कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग भ/स संभाग , नरसिंहपुर.
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर , कार्यालय , नरसिंहपुर के कक्ष क्र. 84 ( भू- अर्जन ) शाखा में देखा जा सकता है.
रा.मा.क्र. 18अ-82 वर्ष 2014-15 - पत्र क्र. 533- भू-अर्जन . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 ( 1 ) की उपधारा ( 3 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-
भूमि का वर्णन
ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(4)
(3)
(2)
1.793 करेली
(1) नरसिंहपुर
उमरिया प.ह.नं. 23 नं.बं. 19.
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6) उमरिया से पिपरहा मार्ग निर्माण हेतु.
कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग भ/स संभाग , नरसिंहपुर.
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, कार्यालय , नरसिंहपुर के कक्ष क्र. 84 ( भू- अर्जन ) शाखा में देखा जा सकता है.
रा.मा.क्र. 19अ-82 वर्ष 2014-15 - पत्र क्र. 535- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 ( 1 ) की उपधारा ( 3 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-
भूमि का वर्णन
ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(4) (1) (2)
3.465
(3) पिपरहा
करेली
नरसिंहपुर
प.ह.नं. 10/19 नं.बं. 334
भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, कार्यालय , नरसिंहपुर के
(2)
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6) उमरिया से पिपरहा मार्ग निर्माण हेतु.
कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग भ/स संभाग , नरसिंहपुर.
कक्ष क्र. 84 ( भू- अर्जन ) शाखा में देखा जा सकता है. मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, कौशलेन्द्र विक्रम सिंह , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
6036
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 सितम्बर 2015
कार्यालय , कलेक्टर, जिला सतना मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
सतना, दिनांक 8 सितम्बर 2015
भू-अर्जन- प्र. क्र. एफ ... 10- पत्र क्र. 157 - भू-अर्जन 15.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण , पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-
भूमि का वर्णन
ग्राम
जिला तहसील
अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग
(3)
(4) (1) (2)
0.808 उचेहरा
सतना
मुगहनी खुर्द
भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर , कार्यालय में देखा जा सकता है.
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन
कावर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, ना.घा.वि.प्रा. क्रमांक-7 , सतना.
ना.घा.वि.प्रा. क्रमांक-7 बरगी व्यपवर्तन सिंचाई परियोजना नागौद सतना माइनर नहर निर्माण हेतु.
भू-अर्जन- प्र. क्र. एफ ... 15- पत्र क्र. 158 - भू-अर्जन-15 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण , पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-
भूमिका वर्णन
ग्राम
जिला तहसील
अर्जनीय रकबा (हे. में ) लगभग (2)
(3)
(4) (1)
0.825
श्यामनगर
उचेहरा
सतना
भूमिका नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, कार्यालय में देखा जा सकता है.
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 7 , सतना.
ना.घा.वि.प्रा. के बरगी व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत नागौद सतना शाखा नहर के निर्माण हेतु.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संतोष मिश्र , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
6037
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 सितम्बर 2015
भाग 1 ]
राजस्व विभाग
कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिवनी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग सिवनी , दिनांक 1 सितम्बर 2015
क्र. 8463- भू-अर्जन- 2015.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त निजी भूमि एवं शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-सिवनी
(ख) तहसील- सिवनी
(ग) नगर/ ग्राम- भाटीवाड़ा, ब.नं. 453 , प.ह.नं. 16, रा.नि.मं. बण्डोल
(घ) लगभग क्षेत्रफल - 3.79 हेक्टेयर.
(अ) निजी भूमि का विवरण
अर्जित क्षेत्रफल खसरा
नंबर
(हे. में)
(2)
(1)
0.10
286
0.04
288
0.17
287/2
0.09
287/1
0.03
287/3
0.01
287/4
0.04
285
0.14
294
0.15
242
0.01
243
0.06
295
0.06
234
0.06
235/1
0.02
235/2
0.01
236/4
0.38
214/2
0.22
148
0.13
149/1
0.09
149/2
(2)
(1)
0.16
149/3
0.03
152
0.02
150
0.08
151
0.07
154/1
154/2
0.03
0.08
156
0.12
157/1
0.12
157/2
0.01
157/3
0.06
158
0.06
159/2
160
0.17
0.17
163
0.06
7/2
7/1
0.01
33
0.03
0.09
30
8/2
0.37 योग (अ) . 3.55
म. प्र. शासन की भूमि का विवरण
(ब)
0.03
293
0.03
246
210
0.04
0.11
8/1
0.03
9
योग (ब) .. 0.24 कुल योग (अ+ब) . 3.79
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत सिवनी शाखा नहर से निकलने वाली माइनर नहर क्रमांक-23 के निर्माण में आने वाली निजी भूमि, शासकीय भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अपर कलेक्टरर सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील- चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
6038
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 सितम्बर 2015
क्र. 8464- भू- अर्जन- 2015.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त निजी भूमि एवं शासकीय भूमि तथा स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-सिवनी
(ख) तहसील- सिवनी
(ग ) नगर/ ग्राम- मड़वा, ब.नं. 469, प.ह.नं. 15, रा.नि.मं. बण्डोल.
(घ) लगभग क्षेत्रफल - 6.72 हेक्टेयर.
(अ) निजी भूमि का विवरण
खसरा
अर्जित क्षेत्रफल नंबर
(हे. में)
(1)
(2)
482/13
0.11
482/17
0.14
0.03
477
420
0.46
0.08
421
0.24
423
0.16
425
0.13
469
422
0.10
0.08
426/1
0.10
433
0.01
426/2
0.06
427
0.34
418
0.05
419
0.16
411
0.20
444
0.07
410
0.08
413/1
0.08
392
0.08
391
0.04
390
416
0.31
434
0.01
0.05
436
(2)
(1)
0.15 .
437/1
438/3
0.03
185/1
0.14
186
0.02
180
0.08
0.12
424
465
0.02
0.09
461/1
461/3
0.05
0.14
460/1
0.18
445
0.10
378/2
0.10
460/2
376/1
0.03
0.03
376/2
375
0.06
356/3
0.09
0.07
356/1
0.11
357/3
0.07
357/4
0.22
351
323/1
0.10
0.04
440
0.01
168/1
0.05
151/1
176
0.15
0.07
174
100
0.07
108
0.01
0.04
482/9
0.02
482/12-
5.66
योग- (अ ) ..
म. प्र. शासन की भूमि का विवरण
(ब)
0.10
431
0.17
432
0.21
438/1
0.08
181
0.05
476
0.06
464
0.01
451
341
0.03
439
0.12
0.03
169
168/4
0.10 भाग 1 ]
6039
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 सितम्बर 2015
(2)
(1)
167
0.08
0.02
101
योग- (ब) .. 1.06 कुल योग ( अ+ ब ) .. 6.72
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत सिवनी शाखा नहर से निकलने वाली माइनर नहर क्रमांक 23 के निर्माण में आने वाली निजी भूमि, शासकीय भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अपर कलेक्टरर सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील- चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
क्र. 8465 - भू- अर्जन- 2015.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त निजी भूमि एवं शासकीय भूमि तथा स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सिवनी
(ख) तहसील- सिवनी
(ग) नगर/ग्राम- ठरका, ब.नं. 237, प.ह.नं. 13, रा.नि.मं. बन्ड़ोल.
(घ) लगभग क्षेत्रफल -3.59 हेक्टेयर .
( अ ) निजी भूमि का विवरण
अर्जित क्षेत्रफल खसरा नंबर
(हे. में)
(2)
(1)
0.17
245
242
0.48
240/1
0.21
0.06
34
0.39
168/1
(2)
(1)
229
0.10
0.21
189/1
0.08
123/1
0.06
123/2
0.06
173
172/2
0.17
172/1
0.04
0.20
77/1
0.06
79/2
81
0.10
0.08
82
67
0.01 योग (अ) 2.48
(ब) म. प्र. शासन की भूमि का विवरण
0.10
237
0.06
231
236
0.04
228
0.14
188
0.01
122
0.66
0.02
68
33
0.03
36
0.05
योग (ब ) 1.11 3.59 कुल योग ( अ+ब) .
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत सिवनी शाखा नहर से निकलने वाली माइनर नहर क्रमांक-23 के निर्माण में आने वाली निजी भूमि, शासकीय भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी एवं अपर कलेक्टरर सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है .
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
क्र. 8466 - भू- अर्जन- 2015.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और 6040
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 सितम्बर 2015
पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त निजी भूमि एवं शासकीय भूमि तथा स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सिवनी
(ख) तहसील- सिवनी
(ग) नगर/ग्राम- खैरीकला, प.ह.नं. 10, ब.नं. 123, रा.नि.म.बंड़ोल.
(घ) लगभग क्षेत्रफल -6.48 हेक्टेयर.
(अ ) निजी भूमि का विवरण
खसरा
नंबर
अर्जित क्षेत्रफल (हे. में)
(2)
(1)
0.01
15/2
0.09
15/1
0.20
12
0.16
123
0.29
124
0.06
125
0.01
126
0.10
122
0.07
14
133
0.01.
0.03
132
0.14
188
0.08
131/1
0.06
131/2
0.10
190
0.04
135/1
0.09
135/2
0.10
169/2
0.16
169/1
0.18
179
0.01
175/2
0.05
176
0.04
180
0.05
181
182
0.09
0.15
183
0.01
192/2
0.33
191/2
0.13
191/1
(2)
(1)
0.15
199
231/2
0.12
232
0.16
0.16
231/1
234/2
0.08
0.55
236
0.01
233
202
0.13
0.06
201
0.07
238/1
0.22
238/2
0.11
242
0.13
243/1
0.09
243/2
0.10
243/3
0.13
245/3
0.09
245/2
0.03
246
0.20
247
0.04
104
0.12
105
0.16
106
0.02
120/3
0.04
120/2
245/1
0.01
248
0.11
0.04
107
0.13
251/1
0.11
251/2
0.08
102
0.03
103
0.03
120/1
योग- (अ) 6.35
(ब ) म. प्र. शासन की भूमि का विवरण
0.04
130
0.03
187
0.03
203
109
कुल योग ( अ+ ब) . 0.03 योग-(ब) 0.13 6.48
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत सिवनी शाखा नहर के निर्माण में आने वाली निजी भूमि, शासकीय भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.
6041
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 सितम्बर 2015
भाग 1 ]
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी एवं अपर कलेक्टरर सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील- चौरई , जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
क्र. 8467 - भू-अर्जन- 2015.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त निजी भूमि एवं शासकीय भूमि तथा स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-सिवनी
(ख) तहसील- सिवनी
(ग) नगर/ ग्राम- बम्होड़ी, ब.नं. 397 , प.ह.नं. 115, रा.नि.मं. सिवनी भाग-1 .
(घ) लगभग क्षेत्रफल 6.13 हेक्टेयर.
(अ ) निजी भूमि का विवरण
अर्जित क्षेत्रफल खसरा नंबर
(हे. में)
(2)
(1)
0.01
460/1
0.35
436/3
0.01
436/2
0.25
436/1
0.10
437/1
0.11
427/2
0.39
425
0.30
284/1
0.01
285/4
0.10
284/25
0.25
284/2
0.25
265/6
0.06
265/1
0.30
144
0.01
143
0.21
139
0.18
145/2
(2)
(1)
0.21
141/1
0.12
141/2
0.30
120
0.11
118
0.30
119/1
0.17
119/3
119/2
0.14
0.04
111/2
0.12
0.02
110/2
0.14
109
0.25
110/1
0.09
108
0.52
106/1
0.26
106/12
106/2
0.01 योग-(अ) .. 5.69
( ब ) म. प्र. शासन की भूमि का विवरण 426
0.02
0.10
259
0.10
251
0.06
150
0.10
116/1
0.06
105
योग- (ब) .. 0.44 कुल योग (अ + ब ) . 6.13
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत सिवनी शाखा नहर से निकलने वाली माइनर नहर क्रमांक-23 के निर्माण में आने वाली निजी भूमि, शासकीय भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी एवं अपर कलेक्टरर सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
क्र. 8468- भू-अर्जन- 2015.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 6042
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 सितम्बर 2015
2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त निजी भूमि एवं शासकीय भूमि तथा स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-सिवनी
(ख) तहसील- सिवनी
(ग) नगर/ग्राम- जैतपुरकला, ब.नं. 214, प.ह.नं. 117, रा.नि.मं. सिवनी भाग-1 .
(घ) लगभग क्षेत्रफल 13.77 हेक्टेयर .
(अ) निजी भूमि का विवरण
खसरा
नंबर
अर्जित क्षेत्रफल (हे. में)
(2)
(1)
0.04
46
0.17
45
44
0.09
0.06
20
0.02
43/4
0.33
38
0.08
21
0.04
18
17
0.10
0.08
931
0.07
1066/1
0.14
932
0.17
1065
0.13
929
0.06
952/2
935
0.16
0.14
936
0.04
937
0.16
1268
0.07
940
0.14
984
0.05
982/1
0.06
1117/2
0.08
969/2
0.04
938
0.05
983
(1)
(2)
0.04
970
0.17
1139/6
0.09
1130/1
0.04
981
0.05
980
0.20
974
0.03
979
0.23
976
0.10
616
0.16
975/1
0.14
975/2
0.03
1132
0.16
1139/8
0.02
978/6
0.03
978/2
0.10
978/4
0.03
977
0.02
978/1
0.02
1130/3
0.04
1130/4
1114
0.05
0.03
1118
1126
0.14
1150/1
1149/3
0.10
0.04
1115
0.07
1116/6
0.17
1116/2
0.02
1116/4
0.06
1117/1
0.03
1109
0.01
1120
0.32
1080/1
0.15
1123/1
0.27
1106
0.02
1100/1
0.05
1105
0.03
1102
0.01
1122/2 भाग 1 ]
(2) (1)
0.03 1121
0.40 1082
1103
0.07 1083
0.07 1067
0.14 1066/2
0.41
0.17 1054
0.18 1053/2
0.20 1081
0.03 1125
1075
0.13
0.41 1149/2
0.17 1078
0.06 1064
0.15 1062
0.03 1163
0.10 1167/1
0.10 1166
0.21 1167/2
1077/2
0.23
0.03 1267
0.04 513
0.03 526
525
0.08
0.04 524
523
0.11. 522/1
0.12
0.23 529
0.01 530/1
534
0.12 590
0.05
0.09 589
0.15 585
0.06 566
0.04 584/1
0.02 581
0.11 583
0.05 567/3
0.06 567/1
6043
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 सितम्बर 2015
(2)
(1)
0.18
569/4
0.07
569/3
0.06
569/2
0.03
569/1
0.06
569/5
580
0.16
0.02
579/2
0.10
617
0.01
618/2
0.08
615/1
0.33
627
0.08
632
0.03
633/1
633/4
0.02
0.02
633/3
633/2
0.01
421/1
0.03
0.06
634
0.10
417
0.30
411/1
413/3
0.05
413/2
0.06
0.07
413/1
0.01
1306
0.06
1307
1276
0.23
0.11
1277/1
0.02
1270
0.14
1269
योग (अ) 13.09
(ब ) म. प्र. शासन की भूमि का विवरण 41
0.04
0.03
34
0.04
933
0.04
1008
0.01
1022/1
0.04
1097
0.02
1133 [भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 सितम्बर 2015
6044
(2)
(1)
0.02
1141
0.04
1088
सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 की उपधारा ( 1 ) एवं ( 6 ) के उपबंधों के अनुसार यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
0.06
1079
0.07
1063
अनुसूची
0.02
1224
(1 ) भूमि का वर्णन-
0.03
1152
0.01
512
(क) जिला- मण्डला
(ख) तहसील-बिछिया
0.04
538
(ग) ग्राम- करंजिया रै. , प.ह.नं. 28 0.02
570/1
(घ ) लगभग क्षेत्रफल - 3.23 हेक्टेयर.
0.02
439
खसरा
रकबा 624
0.04
नंबर
(हे. में) 0.01
626
(2)
(1)
0.02
409
0.40
2/1
0.03
1274
0.22
2/2
0.03
985
0.06
2/3क
योग- (ब) .. 0.68
0.08
2/3
कुल योग (अ +ब) 13.77
2/7
0.11
2/12
2/14
0.09
2/15
0.05
2/5
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत सिवनी शाखा नहर से निकलने वाली माइनर नहर क्रमांक-23 के निर्माण में आने वाली निजी भूमि, शासकीय भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.
0.08
2/6
0.06
3
0.28
4
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी एवं अपर कलेक्टरर सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है.
0.68
5
0.05
7/1
0.25
7/ 1 क
0.28
7/3
0.54
7/9
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
योग .. 3.23 मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, भरत यादव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- हालौन , सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत बांयी तट मुख्य नहर हेतु.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला मण्डला, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
मण्डला, दिनांक 4 सितम्बर 2015
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ) एवं भू-अर्जन अधिकारी बिछिया एवं कार्यालय कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 2, मण्डला में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, लोकेश कुमार जाटव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
क्र. भू- अर्जन- 05-( अ -82) 2014-15.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की 6045
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 सितम्बर 2015
भाग 1 ]
उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर जबलपुर, दिनांक 27 अगस्त 2015
क्र. A- 3419-दो-3-47-2003 .- श्री शिव नारायण खरे, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , रीवा को पात्रतानुसार निम्नलिखित अवकाश स्वीकृत किया जाता है:-
(1 ) दिनांक 19 मई 2015 से दिनांक 25 मई 2015 तक सात दिन का कम्युटेड अवकाश.
(2 ) दिनांक 11 जून 2015 से दिनांक 28 जून 2015 तक अठारह दिन का अर्जित अवकाश.
(3 ) दिनांक 29 जून 2015 से दिनांक 01 जुलाई 2015 तक तीन दिन का कम्युटेड अवकाश.
(4) दिनांक 02 जुलाई 2015 से दिनांक 03 जुलाई 2015 तक दो दिन का अवैतनिक अवकाश.
अवकाश से लौटने पर श्री शिव नारायण खरे, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , रीवा को रीवा पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अवैतनिक अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्तों की पात्रता नहीं होगी.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री शिव नारायण खरे, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
क्र. A- 3421-दो-2-13-2015.-श्री अखिलेश जोशी , प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , बड़वानी को दिनांक 27 से 30 जुलाई 2015 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 26 जुलाई 2015 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री अखिलेश जोशी , प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , बड़वानी को बड़वानी पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री अखिलेश जोशी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
क्र. A- 3423- दो- 2-28-2015.- श्री शिशिरकांत चौबे, तत्कालीन प्रभारी जिला एवं सत्र न्यायाधीश, श्योपुर को दिनांक 13 से 17 जुलाई 2015 तक दोनों दिन सम्मिलित करके पांच दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में
उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं
दिनांक 18 एवं 19 जुलाई 2015 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री शिशिरकांत चौबे, तत्कालीन प्रभारी जिला एवं सत्र न्यायाधीश, श्योपुर को श्योपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री शिशिरकांत चौबे, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रभारी जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. A- 3425- दो - 2-46-2010.- श्रीमती दुर्गा डाबर, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , उज्जैन को दिनांक 7 से 10 जुलाई 2015 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए चार दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 11 एवं 12 जुलाई 2015 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्रीमती दुर्गा डाबर, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , उज्जैन को उज्जैन पुनः पदस्थापित किया जाता है.
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती दुर्गा डाबर, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.
क्र. B- 3898-चार-8-42-77 भाग- सोलह. - श्री विजय मालवीय, तत्कालीन प्रभारी जिला एवं सत्र न्यायाधीश , अशोकनगर को दिनांक 16 से 17 जुलाई 2015 तक दोनों दिन सम्मिलित करके दो दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 18 एवं 19 जुलाई 2015 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री विजय मालवीय , तत्कालीन प्रभारी जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अशोकनगर को अशोकनगर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री विजय मालवीय , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रभारी जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
6046
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 सितम्बर 2015
जबलपुर, दिनांक 28 अगस्त 2015
क्र. A- 3480-दो-2-19-2015.- श्री ए. पी. मिश्र , प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , अनूपपुर को दिनांक 25 जुलाई 2015 का एक दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री ए. पी. मिश्र, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, अनूपपुर को अनूपपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री ए. पी. मिश्र, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. A- 3482- दो -2-15-2008 .- श्रीमती अंजुली पालो, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , शिवपुरी को दिनांक 24 से 28 अगस्त 2015 तक दोनों दिन सम्मिलित करके पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 23 अगस्त 2015 के एवं अवकाश के पश्चात में दिनांक 29 एवं 30 अगस्त 2015 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्रीमती अंजुली पालो , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शिवपुरी को शिवपुरी पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती अंजुली पालो, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.
क्र. A- 3484- दो- 2-53-2009.- श्री महेन्द्र पी . एस. अरोरा, द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , इंदौर को दिनांक 22 से 27 जून 2015 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए छः दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पश्चात में दिनांक 28 जून 2015 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री महेन्द्र पी . एस . अरोरा , द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, इंदौर को इंदौर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री महेन्द्र पी. एस. अरोरा , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
क्र. A- 3486- दो- 2-29-2009.- श्री शम्भू दयाल दुबे, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , खण्डवा को दिनांक 15 से 17 जुलाई 2015 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पश्चात में दिनांक 18 एवं 19 जुलाई 2015 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री शम्भू दयाल दुबे, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, खण्डवा को खण्डवा पुनः पदस्थापित किया जाता है .
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री शम्भू दयाल दुबे , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश , के पद पर कार्यरत रहते.
माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, व्ही. बी. सिंह, रजिस्ट्रार.
जबलपुर, दिनांक 27 अगस्त 2015
क्र. 822 -गोपनीय- 2015 -दो-3-45-2015.- उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, कुमारी साक्षी परिहार, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 , शिवपुरी के न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश, शिवपुरी का विवाह उपरांत नाम परिवर्तन " श्रीमती साक्षी कपूर " पत्नी श्री कपिल कपूर करने की एतद्वारा स्वीकृति प्रदान करता है. उनके संबंधित प्रपत्रों में उनका परिवर्तित नाम अंकित किया जावे.
आदेशानुसार, वेद प्रकाश, रजिस्ट्रार जनरल.
उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर
जबलपुर, दिनांक 27 अगस्त 2015
क्र. 827-गोपनीय- 2015- दो- 2-33-57 ( भाग - 11 - ब ) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश एतद्वारा , मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के अधिसूचना दिनांक 2/4-03- 2002, 14-01-2005 , 04-11-2009 , 20-05-2011 एवं 30-07-2013 द्वारा गठित कुटुम्ब न्यायालय हेतु उक्त विभाग के आदेश फा.
6047
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 सितम्बर 2015
भाग 1 ]
क्रमांक 1-1-2002/इक्कीस- ब( एक ) -2330, दिनांक 20 अगस्त 2015 के अंतर्गत नियुक्त मध्यप्रदेश उच्च न्यायिक सेवा के कार्यरत् निम्न सारणी के सम्तभ ( 2 ) में उल्लेखित अधिकारियों को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से आगामी आदेश होने तक स्तम्भ ( 3 ) में वर्णित स्थान से स्थानांतरित कर स्तम्भ ( 5 ) में वर्णित कुटुम्ब न्यायालय में पदस्थ करता है: -
सारणी
कहां से
कहां को क्र.
नाम
(4)
(3)
(2)
(1)
1 श्री सनत् कुमार कश्यप अनूपपुर
अनूपपुर
हरदा
हरदा
2 श्री कृपा शंकर शाक्य
भिण्ड
भिण्ड
3 श्री कुलदीप जैन
छिन्दवाड़ा 4
छिन्दवाड़ा
श्री माखनलाल झोड़
सीहोर 5
सीहोर
श्री शैलेन्द्र कुमार नागोत्रा
6
झाबुआ
झाबुआ
श्री दगडू सिंह चौहान
डिण्डौरी
डिण्डौरी
7 श्री सुभाष सोलंकी
न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(5)
प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, अनूपपुर की हैसियत से श्री अजय प्रकाश मिश्र के स्थान पर .
प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, हरदा की हैसियत से रिक्त न्यायालय पर. श्री शाक्य उपरोक्त पदस्थापना के साथ- साथ प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , बैतूल का समवर्ती प्रभार (concurrent charge ) भी संभालेंगे एवं इस हेतु प्रत्येक माह में 20 दिवस के लिए कुटुम्ब न्यायालय, बैतूल में श्रृंखला न्यायालय आयोजित करेंगे .
प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, भिण्ड की हैसियत से श्री ओम प्रकाश सुनरया के स्थान पर. श्री जैन उपरोक्त पदस्थापना के साथ- साथ प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , मुरैना का समवर्ती प्रभार (concurrent charge) भी संभालेंगे एवं इस हेतु प्रत्येक माह में 15 दिवस के लिए कुटुम्ब न्यायालय, मुरैना में श्रृंखला न्यायालय आयोजित करेंगे .
प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , छिन्दवाड़ा की हैसियत से श्री प्रभात कुमार मिश्रा के स्थान पर.
प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , सीहोर की हैसियत से श्री श्यामकांत कुलकर्णी के स्थान पर. श्री नागोत्रा उपरोक्त पदस्थापना के साथ- साथ प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , देवास तथा शाजापुर का समवर्ती प्रभार (concurrent charge) भी संभालेंगे एवं इस हेतु प्रत्येक माह में 10-10 दिवस के लिए कुटुम्ब न्यायालय, देवास एवं शाजापुर में श्रृंखला न्यायालय आयोजित करेंगे .
प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , झाबुआ की हैसियत से रिक्तन्यायालय पर. श्री चौहान उपरोक्त पदस्थापना के साथ- साथ प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , धार एवं अलीराजपुर का समवर्ती प्रभार (concurrent charge ) भी संभालेंगे एवं इस हेतु प्रत्येक माह में 12 दिवस के लिए कुटुम्ब न्यायालय, धार में एवं 7 दिवस के लिए कुटुम्ब न्यायालय अलीराजपुर में, श्रृंखला न्यायालय आयोजित करेंगे.
प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , डिण्डौरी की हैसियत से श्री धीरेंद्र कुमार श्रीवास्तव के स्थान पर. श्री सोलंकी उपरोक्त पदस्थापना के साथ- साथ प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, मण्डला का समवर्ती प्रभार (concurrent charge ) भी संभालेंगे एवं इस हेतु प्रत्येक माह में 15 दिवस के लिए कुटुम्ब न्यायालय , मण्डला में, श्रृंखला न्यायालय आयोजित करेंगे.
6048
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 सितम्बर 2015
(4) (2)
(1)
(3)
8 डॉ. ओम प्रकाश तिवारी
राजगढ़
राजगढ़
9 श्री धरम पाल सिंह शिवाच
जबलपुर
जबलपुर
कटनी
कटनी
10 श्री चन्द्र मोहन उपाध्याय
रायसेन
रायसेन
11 श्रीमती तृप्ति शर्मा
रतलाम
रतलाम
12 श्री सुरेश चन्द्र पाल
दमोह
दमोह
13 श्री गिरीश दीक्षित
दतिया 14
दतिया
श्री अनूप कुमार त्रिपाठी
15 श्री संजीव श्रीवास्तव
टीकमगढ़
टीकमगढ़
ग्वालियर 16 श्री प्रदीप सोनी ( सीनियर ) ग्वालियर
(5)
प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , राजगढ़ की हैसियत से श्री कुशलपाल सिंह के स्थान पर. डॉ. तिवारी उपरोक्त पदस्थापना के साथ - साथ प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय, अशोकनगर एवं गुना का समवर्ती प्रभार (concurrent charge) भी संभालेंगे एवं इस हेतु प्रत्येक माह में 10-10 दिवस के लिए कुटुम्ब न्यायालय , अशोकनगर एवं गुना में, श्रृंखला न्यायालय आयोजित करेंगे.
द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , जबलपुर की हैसियत से श्रीमती आशा गोधा के स्थान पर.
प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , कटनी की हैसियत से श्री अरविंद कुमार शुक्ला के स्थान पर.
प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , रायसेन की हैसियत से श्री भाऊ राव पाटिल के स्थान पर.
प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , रतलाम की हैसियत से श्री धीमन नारायण शुक्ला के स्थान पर.
प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय, दमोह की हैसियत से डॉ. सुभाष कुमार जैन के स्थान पर. श्री दीक्षित उपरोक्त पदस्थापना के साथ- साथ प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय, सागर का समवर्ती प्रभार (concurrent charge ) भी संभालेंगे एवं इस हेतु प्रत्येक माह में 15 दिवस के लिए कुटुम्ब न्यायालय , सागर में श्रृंखला न्यायालय आयोजित करेंगे.
प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , दतिया की हैसियत से श्री रूचिर शर्मा के स्थान पर. श्री त्रिपाठी उपरोक्त पदस्थापना के साथ - साथ प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय, शिवपुरी एवं श्योपुर का समवर्ती प्रभार (concurrent charge) भी संभालेंगे एवं इस हेतु प्रत्येक माह में 10-10 दिवस के लिए कुटुम्ब न्यायालय , शिवपुरी एवं श्योपुर में, श्रृंखला न्यायालय आयोजित करेंगे .
प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, टीकमगढ़ की हैसियत से श्री विनोद कुमार के स्थान पर.
अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , ग्वालियर की हैसियत से श्रीमती रेणुका कंचन के स्थान पर.
जबलपुर, दिनांक 27 अगस्त 2015
क्र. 828 - गोपनीय - 2015- दो- 2-33-57 ( भाग - 11 - ब ) .- उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, एतद्वारा निम्न सारणी के स्तम्भ क्रमांक (2 ) 6049
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 सितम्बर 2015
भाग 1 ]
में उल्लेखित प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय को, उनके घोषित कार्यस्थल के अतिरिक्त, सारणी के स्तम्भ क्रमांक ( 3 ) में उल्लेखित कुटुम्ब न्यायालय एवं अवधि के लिये, श्रृंखला न्यायालय आयोजित करने हेतु आदेशित करता है:-
सारणी
क्रमांक पीठासीन अधिकारी का नाम व वर्तमान पदस्थापना का स्थान
(2)
(1)
1 श्री जगदीश बाहेती, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, सिंगरौली 2 श्री अरूण कुमार शर्मा, प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय, छतरपुर.
3 श्री उल्हास बापट, ( सेवा निवृत्त जिला न्यायाधीश ) , प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, मंदसौर.
4 श्री शिवनारायण खरे , ( सेवा निवृत्त जिला न्यायाधीश ) , प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , रीवा.
5 श्री गिरीराज किशोर शर्मा, ( सेवा निवृत्त जिला न्यायाधीश ) , प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, मण्डलेश्वर.
श्रृंखला न्यायालय के संदर्भ में टिप्पणी
(3)
श्री जगदीश बाहेती वर्तमान पदस्थापना के साथ- साथ प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, सीधी का समवर्ती प्रभार ( concurrent charge ) भी संभालेंगे एवं इस हेतु प्रत्येक माह में 15 दिवस के लिए कुटुम्ब न्यायालय , सीधी में श्रृंखला न्यायालय आयोजित करेंगे.
श्री अरूण कुमार शर्मा वर्तमान पदस्थापना के साथ- साथ प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय, पन्ना का समवर्ती प्रभार ( concurrent charge) भी संभालेंगे एवं इस हेतु प्रत्येक माह में 10 दिवस के लिए कुटुम्ब न्यायालय, पन्ना में श्रृंखला न्यायालय आयोजित करेंगे .
श्री उल्हास बापट वर्तमान पदस्थापना के साथ - साथ प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय, नीमच का समवर्ती प्रभार (concurrent charge ) भी संभालेंगे एवं इस हेतु प्रत्येक माह में 10 दिवस के लिए कुटुम्ब न्यायालय, नीमच में श्रृंखला न्यायालय आयोजित करेंगे .
श्री शिवनारायण खरे , वर्तमान पदस्थापना के साथ - साथ प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, सतना का समवर्ती प्रभार ( concurrent charge) भी संभालेंगे एवं इस हेतु प्रत्येक माह में 15 दिवस के लिए कुटुम्ब न्यायालय , सतना में श्रृंखला न्यायालय आयोजित करेंगे.
श्री गिरिराज किशोर शर्मा, वर्तमान पदस्थापना के साथ - साथ प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, बड़वानी का समवर्ती प्रभार (concurrent charge) भी संभालेंगे एवं इस हेतु प्रत्येक माह में 20 दिवस के लिए कुटुम्ब न्यायालय , बड़वानी में श्रृंखला न्यायालय आयोजित करेंगे.
क्र. 830 -गोपनीय - 2015- II- 2-33 / 57 ( Pt. - 11- बी ) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , निम्न सारणी के स्तम्भ क्रमांक ( 2 ) में उल्लेखित न्यायिक अधिकारी को उनके नाम के समक्ष उक्त सारणी के स्तम्भ क्रमांक ( 3 ) में दर्शाये अनुसार उल्लेखित न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर, उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है:-
अधिकारी का नाम
क्र.
(2)
(1)
1 श्रीमती आशा गोधा, द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , जबलपुर.
सारणी
न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(3)
प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , जबलपुर की हैसियत से श्री ऋषभ कुमार सिंघई के स्थान पर.
6050
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 सितम्बर 2015
क्र. 832- गोपनीय- 2015- दो- 2-1-2015 ( भाग- ए) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , एतद्वारा , मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश फा. क्रमांक 1-1/2002/ 21 - ब ( एक) /2015, दिनांक 29 जुलाई, 2015 के अन्तर्गत नियुक्त मध्यप्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा के निम्न सारणी के स्तम्भ क्रमांक ( 2 ) में उल्लेखित सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी को स्तम्भ ( 4 ) में उल्लेखित कुटुम्ब न्यायालय में, कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 62 वर्ष की आयु पूर्ण करने [ सारणी के स्तम्भ ( 3 ) में निर्दिष्ट दिनांक] अथवा अन्य आदेश दिनांक तक, जो भी पहले हो, पदस्थ करता है: -
सारणी
क्र. सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी का नाम
न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
62 वर्ष की आयु
पूर्ण करने की तिथि
(2)
(3) (1)
23-05-2017 1 श्री रमाकांत दुबे, सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश .
(4)
द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय भोपाल की हैसियत से श्री दिनेश कुमार पालीवाल के स्थान पर.
श्री रमाकांत दुबे उपरोक्त पदस्थापना के साथ- साथ प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , विदिशा का समवर्ती प्रभार (concurrent charge ) भी संभालेंगे एवं इस हेतु प्रत्येक माह में 10 दिवस के लिये कुटुम्ब न्यायालय , विदिशा में श्रृंखला न्यायालय आयोजित करेंगे .
टिप्पणी : - आदेश क्रमांक 765 /गोपनीय/2015 /दो- 2-33/57 ( भाग- 11 - बी ) , दिनांक 4 अगस्त, 2015 , जहां तक इसका संबंध श्री रमाकांत दुबे, सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश की पदस्थापना, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , बालाघाट के पद पर, से है, एतद्वारा निरस्त ( Cancelled ) की जाती है.
क्र. 833-गोपनीय - 2015- दो- 2-1-2015 ( भाग - ए ) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, एतद्वारा , निम्न सारणी के स्तम्भ ( 2 ) में उल्लेखित प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से आगामी आदेश होने तक स्तम्भ ( 3 ) में वर्णित स्थान से स्थानांतरित कर स्तम्भ ( 5 ) में वर्णित कुटुम्ब न्यायालय में पदस्थ करता है:-
सारणी
कहां से कहां को
नाम
क्र.
(3)
(4) (2)
(1)
नीमच
बालाघाट 1 श्री प्रताप सिंह कुशवाहा, (सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश ) प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय, नीमच.
सीधी
जबलपुर 2 श्री राम प्रकाश शरण, (सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश ) प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय, सीधी.
न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी (5)
प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , बालाघाट की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
श्री कुशवाहा उपरोक्त पदस्थापना के साथ - साथ प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , सिवनी का समवर्ती प्रभार (concurrent charge ) भी संभालेंगे एवं इस हेतु प्रत्येक माह में 15 दिवस के लिये कुटुम्ब न्यायालय , सिवनी में श्रृंखला न्यायालय आयोजित करेंगे .
प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , जबलपुर की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
6051
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 सितम्बर 2015
भाग 1 ]
क्र. 834- गोपनीय- 2015- दो- 2-1-2015 ( भाग - ए) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों एवं मध्यप्रदेश सिविल कोर्ट्स एक्ट 1958 की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) के साथ पठित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , निम्न सारणी के स्तम्भ ( 2 ) में दर्शित उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारियों ( अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीशों ) को उनके समक्ष स्तम्भ ( 3 ) में निर्दिष्ट स्थान से स्तम्भ ( 4 ) में निर्दिष्ट स्थान पर स्थानांतरित कर, उक्त न्यायिक अधिकारी के समक्ष स्तम्भ ( 6 ) में निर्दिष्ट अपर जिला न्यायाधीश की हैसियत से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है .
दण्ड प्रक्रिया संहिता , 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, उच्चतर न्यायिक सेवा के निम्न अधिकारी को उनके नाम के समक्ष निम्नलिखित सारणी के स्तम्भ ( 5 ) में निर्दिष्ट सत्र खण्ड के लिये सत्र न्यायालय की अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अपर सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नियुक्त करता है:-
सारणी
कहां से कहां को नाम
क्रमांक
(4)
(3)
(2)
(1)
1 श्री अजय प्रकाश मिश्र
अनूपपुर
अनूपपुर
बैतूल
बैतूल 2 डॉ. विजय कुमार अग्रवाल
भिण्ड
भिण्ड
3 श्री ओम प्रकाश सुनरया
मुरैना
मुरैना
4 श्री सुशील कुमार शर्मा
भोपाल
भोपाल 5 श्री दिनेश कुमार पालीवाल
विदिशा
विदिशा
6 श्री रमेश कुमार सोनी
छिन्दवाड़ा
छिन्दवाड़ा 7 श्री प्रभात कुमार मिश्रा
देवास
देवास
8 श्री रवि कुमार नायक
न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी (6)
सत्र खण्ड का नाम (5)
अनूपपुर
प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , अनूपपुर की हैसियत से श्री सनत कुमार कश्यप के स्थान पर.
बैतूल
प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , बैतूल की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
भिण्ड
प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भिण्ड की हैसियत से श्री कुलदीप जैन के स्थान पर.
मुरैना
प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुरैना के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश, मुरैना की हैसियत से.
भोपाल
ग्यारवें अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोपाल की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
विदिशा
चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विदिशा की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
छिन्दवाड़ा तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , छिन्दवाड़ा की हैसियत से श्री माखन लाल झोड़ के स्थान पर.
देवास
प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , देवास केन्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश, देवास की हैसियत से.
6052
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 सितम्बर 2015
(2)
(3) (1)
9
सीहोर श्री श्यामकांत कुलकर्णी
धार 10 श्री अरविंद कुमार श्रीवास्तव (जूनियर)
डिण्डौरी 11 श्री धीरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव
मण्डला 12 श्री सुरेन्द्र कुमार तुरकर
13
गुना श्री अमर नाथ ( केशरवानी )
(6)
(5)
(4)
सीहोर
सीहोर
तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , की हैसियत से श्री शैलेन्द्र कुमार नागौत्रा के स्थान पर.
धार
धार
तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, धार की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
डिण्डौरी
डिण्डौरी
द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, डिण्डौरी की हैसियत से श्री सुभाष सोलंकी के स्थान पर.
मण्डला
मण्डला
प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मण्डला की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
गुना
गुना
द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , गुना की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
अशोकनगर
अशोकनगर
14
अशोकनगर श्री अनिल कुमार भाटिया
15
राजगढ़ श्री कुशलपाल सिंह
जबलपुर श्री ऋषभ कुमार सिंघई
16
कटनी 17 श्री अरविन्द कुमार शुक्ला
रायसेन 18 श्री भाऊ राव पाटिल
19
रतलाम श्री धीमन नारायण शुक्ला
सागर 20 श्री संजीव दत्ता
दमोह डॉ. सुभाष कुमार जैन
21
द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , अशोकनगर की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
राजगढ़
राजगढ़
प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , राजगढ़ की हैसियत से डॉ. ओम प्रकाश तिवारी के स्थान पर.
जबलपुर
जबलपुर
अपर सत्र न्यायाधीश , विशेष न्यायालय क्रमांक -9, विद्युत् अधिनियम, जबलपुर की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
कटनी
कटनी
चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कटनी की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
रायसेन
रायसेन
प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , रायसेन की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
रतलाम
रतलाम
प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , रतलाम की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
सागर
सागर
तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सागर की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
दमोह
दमोह
प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , दमोह की हैसियत से श्री गिरीष दीक्षित के स्थान पर.
6053
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 सितम्बर 2015
भाग 1 ]
(6)
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
दतिया
दतिया
दतिया
22 श्री रूचिर शर्मा
प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दतिया की हैसियत से श्री अनूप कुमार त्रिपाठी के स्थान पर .
टीकमगढ़
टीकमगढ़
23
टीकमगढ़
श्री विनोद कुमार
द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, टीकमगढ़ की हैसियत से श्री संजीव श्रीवास्तव के स्थान पर.
ग्वालियर
ग्वालियर
ग्वालियर
24 श्रीमती रेणुका कंचन
दसवें अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर की हैसियत से श्री प्रदीप सोनी (सीनियर ) के स्थान पर.
बड़वानी
बड़वानी
25 श्री अखिलेश जोशी
बड़वानी
द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बड़वानी की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
सतना
सतना
सतना
26 श्री मृत्युंजय सिंह
पंचम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सतना की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, वेद प्रकाश, रजिस्ट्रार जनरल .
Jabalpur , the 26th August 2015
No. C- 3573 - III - 6-6-84 - II . In exercise of the powers conferred under sub - section (3 ) of Section 9 of Cr . P.C. 1973 & all other enabling provisions High Court of Madhya Pradesh is pleased to designate Ku . Neeta Gupta , Presiding Officer of the court of Ist Additional Sessions Judge , Shajapur for the Speedy trial of offences of Rape , Gang- rape, Murder with rape & all other offences relating thereto, of the District Headquarter Shajapur .
By order of the High Court , VIVEK SAXENA , OSD ( DE) .