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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

0

Published 25 September 2015

Type
Ordinary
Gazette no.
39
Part
1
Identifier
in.gazette.madhya.2015-09-25.39.Ordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

मध्यप्र

शासन

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है .

सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

भोपाल, शुक्रवार , दिनांक 25 सितम्बर 2015-आश्विन 3 , शक 1937

क्रमांक 39 ]

विषय-सूची

भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश , ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, ( 3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4 ) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट .

भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.

(2 ) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.- ( क ) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,

(ख ) ( 1 ) अध्यादेश , ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद्के अधिनियम,

(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 8 सितम्बर 2015

क्र.एफ ए 5-04-2015 - एक ( 1 ) . - उच्च न्यायालय , न्यायाधिपतिगण ( सेवा शर्तें ) अधिनियम , 1954 की धारा 13 के अन्तर्गत मध्यप्रदेश के राज्यपाल , जस्टिस श्री एम. के. मुदगल, उच्च न्यायालय, जबलपुर को निम्नांकित विवरण अनुसार कम्युटेड अवकाश स्वीकृत करते हैं:-

अभियुक्ति अ. क्र. अवकाश अवधि कुल

दिन

अवकाश का प्रकार

(5)

(3) (4)

(2)

(1)

01 20 से दिनांक

24 जुलाई 2015 .

05 पूर्ण वेतन तथा अवकाश के भत्तों सहित पश्चात् में अवकाश.

(5)

(4)

(2)

(3)

(1)

दिनांक 25

एवं 26अगस्त

2015 के

सार्वजनिक

अवकाश का

लाभ उठाने

की अनुमति

सहित.

भोपाल, दिनांक 15 सितम्बर 2015

क्र. एफ 05-08-2014- एक( 1 ) .- राज्य शासन द्वारा माननीय न्यायाधिपति महोदय श्री बी. डी. राठी , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर को निम्नांकित विवरण अनुसार अवकाश स्वीकृत

6055

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2015.

6056

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 सितम्बर 2015

किया जाता है:-

अवकाश अवधि

अ. क्र.

अवकाश का अभियुक्ति

प्रकार

कुल दिन

(1)

(2)

(4)

(5)

(3)

01

05 पूर्ण वेतन तथा

भत्तों सहित

24 से दिनांक 28 अगस्त 2015 तक.

अवकाश.

अवकाश के पूर्व दिनांक 22एवं 23, अगस्त 2015 तथा अवकाश के पश्चातमें दिनांक 29 एवं 30 अगस्त 2015 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने कीअनुमति सहित.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, के. के. कातिया, अपर सचिव.

गृह विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल भोपाल, दिनांक 8 सितम्बर 2015

क्र. एफ 1 ( ए) 3-2012-ब-2-दो. श्री गौरव कुमार तिवारी, भा.पु.से. पुलिस अधीक्षक बालाघाट को दिनांक 22 अगस्त से 5 सितम्बर 2015 तक, पन्द्रह दिवस पितृत्व अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

(2 ) श्री गौरव कुमार तिवारी , भा.पु.से. की अवकाश अवधि में इनका चालू कार्य श्री नीरज सोनी , रा.पु.से. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, बालाघाट द्वारा अपने वर्तमान कार्य के साथ - साथ संपादित किया जावेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री गौरव कुमार तिवारी, भा.पु.से. को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न, पुलिस अधीक्षक बालाघाट के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) अवकाशकाल में श्री गौरव कुमार तिवारी , भा.पु.से. को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(5 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री गौरव कुमार तिवारी, भा.पु.से. उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

भोपाल , दिनांक 9 सितम्बर 2015

क्र. एफ 1 ( ए) 155-1993- ब-2- दो. श्री राजेश गुप्ता, भा.पु.से. पुलिस महानिरीक्षक ( गुप्त ) एवं विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मध्यप्रदेश शासन , संस्कृति विभाग तथा प्रभारी सॉची, बोद्ध भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय , भोपाल अपनी बीमारी की जांच एवं डॉ. की सलाह हेतु दिनांक 13 अगस्त 2015 बाम्बे हास्पिटल, मुम्बई गये थे. अतः अवकाश के उपभोग उपरांत दिनांक 13 अगस्त 2015 का एक दिवस का लघुकृत अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) उक्त अवकाश के एवज में इनके लघुकुत अवकाश खाते से दो दिवस का अर्द्धवैतनिक अवकाश घटाया जाता है.

(3 ) अवकाशकाल में श्री राजेश गुप्ता, भा.पु.से. को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा. जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राजेश गुप्ता, भा.पु.से. उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

भोपाल , दिनांक 11 सितम्बर 2015

क्र. एफ 1 ( ए) 75-2008-ब-2- दो. श्री संजय कुमार, भापुसे, पुलिस अधीक्षक, सतना को पुलिस मुख्यालय द्वारा दिनांक 26 दिसम्बर 2015 से 2 जनवरी 2016 तक कुल आठ दिवस एवं दिनांक 24-25 दिसम्बर 2015 एवं 3 जनवरी 2016 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत अर्जित अवकाश की अवधि में राज्य शासन द्वारा उन्हें खण्ड वर्ष 2014-17 के प्रथम ब्लाक वर्ष 2015-16 में गृह नगर अवकाश यात्रा के बदले में भारत भ्रमण की पात्रता के तहत् सपरिवार " गोवा " अवकाश यात्रा पर परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ जाने की अनुमति प्रदान की जाती है:-

स्वयं 1. श्री संजय कुमार

पत्नी 2. श्रीमती नबीना

(2) उक्त यात्रा हेतु श्री संजय कुमार, भापुसे, को दस दिवस के अवकाश नगदीकरण/समर्पण की पात्रता होगी एवं नगदीकृत दिवस इनके अर्जित अवकाश खाते से घटाये जायेंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, कमला उपाध्याय , अवर सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल, दिनांक 10 सितम्बर 2015

फा. क्र. 1 (बी) 15-2004- इक्कीस- ब( दो ) .- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 24 की उपधारा भाग 1 ]

(3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन , अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/अतिरिक्त लोक अभियोजक के पद पर उनके नाम के सामने दर्शाये अनुसार उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये होशंगाबाद सत्र खण्ड के होशंगाबाद राजस्व की तहसीलों के लिये एतद्वारा, नियुक्त करता है. यह नियुक्ति सामान्य पदावधि समाप्त होने के पूर्व बिना कोई कारण बताये किसी भी समय उन्हें कोई सूचना दिए बिना समाप्त की जा सकती है:-

पद

नाम (1)

(2)

श्री शंकरलाल मालवीय पुत्र श्री बारेलाल मालवीय.

अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/ अतिरिक्त लोक अभियोजक तहसील सोहागपुर, जिला होशंगाबाद.

श्री सुनील चौधरी पुत्र श्री मनोहर लाल

अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/ अतिरिक्त लोक अभियोजक तहसील पिपरिया, जिला होशंगाबाद.

भोपाल , दिनांक 11 सितम्बर 2015

फा. क्र. 1 (बी) 7-2004-इक्कीस - ब(दो ).- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 24 की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन , श्री मदन प्रताप सिंह पुत्र स्व. श्री तेज बहादुर सिंह अधिवक्ता जिला सीधी को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये सीधी सत्र खण्ड के सीधी राजस्व जिले के लिये एतद्वारा , शासकीय अभिभाषक/लोक अभियोजक, नियुक्त करता है. यह नियुक्ति सामान्य पदावधि समाप्त होने के पूर्व बिना कोई कारण बताये किसी भी समय उन्हें कोई सूचना दिए बिना समाप्त की जा सकती है.

फा. क्र. 1 (बी) 8-2004-इक्कीस ब(दो) .-दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन , श्री किशोर श्रीवास्तव पुत्र श्री शिव बिहारी श्रीवास्तव अधिवक्ता जिला पन्ना को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये पन्ना सत्र खण्ड के पन्ना राजस्व जिले के लिये एतद्वारा , शासकीय अभिभाषक/लोक अभियोजक, नियुक्त करता है. यह नियुक्ति सामान्य पदावधि समाप्त होने के पूर्व बिना कोई कारण बताये किसी भी समय उन्हें कोई सूचना दिए बिना समाप्त की जा सकती है .

भोपाल, दिनांक 14 सितम्बर 2015

फा. क्र. 1 (बी) 6-2004-इक्कीस- ब(दो ).- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, एतद्वारा , श्री स्नेह प्रकाश सोनी पुत्र श्री मदनलाल जी वर्मा , अधिवक्ता को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से तीन वर्ष की अवधि के

6057

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 सितम्बर 2015

लिये नीमच सत्र खण्ड के नीमच राजस्व जिले के लिये शासकीय अभिभाषक/लोक अभियोजक जिला नीमच नियुक्त करता है. तथापि यह नियुक्ति एक माह का सूचना पत्र देकर बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकती है.

टीप.- श्री स्नेह प्रकाश सोनी की जन्म तिथि 04-11-1964 (चार नवम्बर उन्नीस सौ चौसठ ) और उनकी आयु 62 वर्ष की अवधि दिनांक4-11-2026 ( चार नवम्बर दो हजार छब्बीस ) को पूर्ण होगी.

फा. क्र . 1 (सी) 23-2008 - इक्कीस - ब( दो ) .- राज्य शासन इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 10-10-2014 द्वारा माननीय उच्च न्यायालय , खण्डपीठ, ग्वालियर में विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त संगठन भोपाल , मध्यप्रदेश के दाण्डिक प्रकरणों , अपील पुनरीक्षण एवं अन्य विविध दाण्डिक प्रकरणों में विशेष पुलिस स्थापना ( लोकायुक्त संगठन ) भोपाल की ओर से पैरवी हेतु नियुक्त श्री जयसिंह डी. सूर्यवंशी अधिवक्ता ग्वालियर को 40,000/ - (चालीस हजार ) (जिसमें संगठन द्वारा प्रदत्त दाण्डिक से भिन्न मामलों का पारिश्रमिक भी शामिल है ) के मासिक पारिश्रमिक पर दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 24 ( 8 ) के अंतर्गत उनके कार्यकाल में दिनांक 9 अक्टूबर 2015 से 8 अक्टूबर 2016 तक की अभिवृद्धि करता है. इसके अलावा वे संबंधित प्रकरण का स्टेशनरी आदि का अनुषांगिक व्यय भी पा सकेंगे. प्रत्येक माह के बिल की राशि का भुगतान विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त संगठन भोपाल मध्यप्रदेश करेगा.

फा. क्र. 1 (सी ) 13-2013 - इक्कीस-ब( दो ) .-इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 26 जुलाई 2013 द्वारा नियुक्त श्री चौधरी जोगेन्द्र सिंह, अधिवक्ता नरसिंहपुर को उनके कार्यकाल समाप्त होने के दिनांक 26 जुलाई 2015 से पुनः दो वर्ष की कालावधि के लिये दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( क्रमांक 52 सन् 1974 ) की धारा 24 की उपधारा ( 8 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए एतद्वारा विशेष पुलिस स्थापना, लोकायुक्त संगठन जिला नरसिंहपुर के लंबित प्रकरणों में शासन की ओर से पैरवी करने हेतु विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करता है .

श्री चौधरी जोगेन्द्र सिंह, अधिवक्ता नरसिंहपुर को इस विभाग के आदेश क्रमांक 17 ( ई ) 60-95- इक्कीस - ब(दो ) दिनांक 3 अक्टूबर 2012 के अनुसार फीस का भुगतान प्रशासकीय विभाग द्वारा किया जावेगा.

फा. क्र. 1 ( सी)07 - इक्कीस- ब( दो) 2015.- दण्ड संहिता, 1973 (क्र. 2 सन् 1974 ) की धारा 24 ( 8 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन द्वारा श्री सविता तिवारी , जिला लोक अभियोजन अधिकारी , विशेष पुलिस स्थापना, लोकायुक्त संगठन को रीवा संभाग के विशेष न्यायालयों में लंबित प्रकरणों में शासन की ओर से पैरवी करने हेतु उनकी पदस्थापना तक विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अमिताभ मिश्र, अपर सचिव.

[भाग 1 6058

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 सितम्बर 2015

वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल

गणित किया जावेगा , इनमें जो भी कम हो, आवंटी द्वारा उसे आवंटित क्षेत्रफल पर वार्षिक संधारण शुल्क देय होगा. "

भोपाल , दिनांक 21 अगस्त 2015

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मोहम्मद सुलेमान , प्रमुख सचिव.

क्र. एफ 11-26-2015- बी- ग्यारह- संशोधन.- राज्य शासन द्वारा विभागीय आदेश क्रमांक एफ 11-26-2015- बी- ग्यारह , दिनांक 28 जुलाई 2015 से जारी " मध्यप्रदेश राज्य औ‌द्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम, 2015 " के नियम 9 में किये गये आंशिक संशोधन को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है :-

चिकित्सा शिक्षा विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल 1. उक्त आदेश की कंडिका 4 निम्नानुसार पढ़ी जावे.-

भोपाल, दिनांक 24 अगस्त 2015 "4. विद्यमान नियम 9 ( vi ) के पश्चात् निम्नानुसार नया नियम 9( vii ) अंतःस्थापित किया जाता है:-

क्र. एफ 2-99-2011-1- पचपन. इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक4-3-2014 द्वारा डॉ. सविता वर्मा, प्राध्यापक पैथोलोजी विभाग, चिकित्सा महाविद्यालय , सागर की सेवाएं कुल सचिव (रजिस्ट्रार ) मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय , जबलपुर के पद पर इनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि तक प्रतिनियुक्ति पर की गई थी. उक्त अवधि दिनांक 12 मार्च 2015 समाप्त हो चुकी है.

" 9( vii ) - विकसित तथा विकसित किये जाने वाले ऐसे औद्योगिक क्षेत्र जो जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के प्रबंधन में है, उनके लिये यह आवश्यक होगा कि आवंटन के पूर्व दरों का अनुमोदन उद्योग आयुक्त से कराया जाये . औ‌द्योगिक केन्द्र विकास निगमों के संदर्भ में उनके संचालक मंडल से अनुमोदन आवश्यक होगा . "

(2) अतः राज्य शासन एतद्वारा डॉ. सविता वर्मा , प्राध्यापक पैथोलोजी विभाग की सेवाएं वापस लेते हुए पुनः प्राध्यापक पैथोलोजी विभाग महाविद्यालय , सागर के पद पर पदस्थ किया जाता है.

2. विद्यमान नियम 9( iv ) के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाता है :-

(3 ) इसी के साथ ही डॉ. एस. पी . पाण्डे, प्राध्यापक फार्माकोलोजी विभाग चिकित्सा महाविद्यालय , जबलपुर की सेवाएं कुल सचिव (रजिस्ट्रार ) मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर के पद पर इनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सौंपी जाती है.

" परंतु जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा पूर्व से विकसित औ‌द्योगिक क्षेत्रों में हेतु अनुमानित वार्षिक संधारण व्यय का आंकलन करेंगे तथा इसे समानुपातिक रूप से कुल आवंटन योग्य क्षेत्र पर प्रति वर्गमीटर अथवा 10 रुपये प्रति वर्गमीटर के आधार पर

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शर्मिला ठाकुर, अवर सचिव.

स्कूल शिक्षा विभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 25 अगस्त 2015

क्र. एफ 48-01-2015-बीस- 3.-विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 6 अगस्त 2015 जारी आदेश को निरस्त करते हुए, मध्यप्रदेश प्राथमिक, मिडिल स्कूल तथा माध्यमिक शिक्षा ( पाठ्य पुस्तकों संबंधी व्यवस्था ) नियम, 1974 के नियम 3 के उपनियम ( 1 ) से ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विषय पर जारी की गई समस्त पूर्व अधिसूचनाओं तथा आदेशों को अतिष्ठित करते हुए राज्य सरकार एतद्वारा निम्नानुसार पाठ्य पुस्तक स्थायी समिति का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित अध्यक्ष /सदस्य होंगे : -

नाम व पता

स. क्र.

पद (3)

(2)

(1)

अध्यक्ष 1 डॉ. गोविन्द प्रसाद शर्मा , हेलीपेड कॉलोनी, लश्कर, ग्वालियर, मध्यप्रदेश

सदस्य 2 श्री भागीरथ कुमरावत , ई -7 / 45 बंगला क्षेत्र , उत्तर तात्याटोपे नगर, भोपाल, मध्यप्रदेश 6059 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 सितम्बर 2015

(1)

(2)

(3)

सदस्य 3 डॉ. गिरीश अग्निहोत्री, 100/8 नर्मदानगर, ग्वारीघाट रोड, जबलपुर, मध्यप्रदेश

सदस्य 4 श्री अनिल चतुर्वेदी, 24 , राजस्व ग्राम, छत्री बाग , इन्दौर, मध्यप्रदेश

सदस्य 5 श्री सुभाष गुप्ता, 108 , गोयल नगर, इन्दौर, मध्यप्रदेश

सदस्य 6 श्री मुकेश तिवारी , गुरूद्वारा रोड, वार्ड नं. 16, शहडोल , मध्यप्रदेश

7

सदस्य डॉ. चन्द्रदेव अष्ठाना, बी-28 , गोविन्दपुरी, विश्वविद्यालय मार्ग, ग्वालियर, मध्यप्रदेश

सदस्य 8 डॉ. नाथूराम राठौड़, एम. आई. जी. 383 , विवेकानंद नगर, दमोह , मध्यप्रदेश

9

सदस्य डॉ. रघुवीर गोस्वामी, सी -176 , संगम गार्डन , खजूरीकलां, पिपलानी, भोपाल, मध्यप्रदेश

सदस्य 10 डॉ. पूजा उपाध्याय , एफ 2/12 आवासीय परिसर, विक्रम विश्वविद्यालय , उज्जैन , मध्यप्रदेश

सदस्य 11 डॉ. गोविन्द रामानी, प्रताप कॉलोनी , हरदा , मध्यप्रदेश

निम्नलिखित शासकीय पदेन अधिकारियों के नाम.-

सदस्य

10. आयुक्त , राज्य शिक्षा केन्द्र मध्यप्रदेश भोपाल .

सदस्य

11. आयुक्त , लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश, भोपाल .

सदस्य

12. सचिव, माध्यमिक शिक्षा मण्डल , मध्यप्रदेश, भोपाल.

सदस्य

13. प्रबंध संचालक, म. प्र. पाठ्य पुस्तक निगम, म. प्र. भोपाल.

सदस्य सचिव.

14. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्- एक प्रतिनिधि मध्यप्रदेश, भोपाल.

भोपाल, दिनांक 25 अगस्त 2015

क्र. एफ 50-8-2015-बीस- 3.-विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 6 अगस्त 2015 को निरस्त करते हुए, माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1965 का अध्याय दूसरा , की धारा 4 की विभिन्न उपधाराओं के अन्तर्गत राज्य सरकार, एतद्वारा, माध्यमिक शिक्षा मण्डल में निम्नलिखित व्यक्तियों को सदस्य नामांकित किया जाता है :-

क्रमांक

(1)

श्रेणी (2)

नामांकित व्यक्ति का विवरण (3)

1

मण्डल द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाओं के तीन प्राचार्य.

(1) श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया, प्राचार्य, सरस्वती विद्या मन्दिर बालगढ़ , जिला देवास, मध्यप्रदेश.

(2) श्री गिरधारी लाल नाईक, प्राचार्य, शास. उ. मा. वि. कारंजा, जिला बालाघाट, मध्यप्रदेश.

(3) श्रीमती सुनीता पाण्डे, प्राचार्य, सरस्वती विद्या मंदिर पिछोर, जिला शिवपुरी , मध्यप्रदेश.

6060

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 सितम्बर 2015

[ भाग 1 (1)

(2)

(3)

2

मण्डल द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों के 06 (1)

अध्यापक.

श्री संतोष यादव, व्याख्याता , शा. उत्कृष्ट मा. वि. हरदा, मध्यप्रदेश.

(2) श्रीमती कल्पना मिश्रा, व्याख्याता , स . वि . मं. बालिका विद्यालय , नरसिंह मंदिर, जबलपुर, मध्यप्रदेश.

(3) श्री दिनेश निरिया , व्याख्याता, स. वि. मं. , डिण्डौरी, मध्यप्रदेश.

(4 ) श्री अरूण शुक्ला, व्याख्याता, लोकमान्य तिलक उ. मा. वि. उज्जैन, मध्यप्रदेश.

( 5 ) श्री दुर्गादास उइके , उच्च श्रेणी शिक्षक , शास . हाईस्कूल बघोली, जिला बैतूल , मध्यप्रदेश.

(6) श्री अश्विनी पाठक, व्याख्याता, स. वि. मं. विजय नगर , देवास, मध्यप्रदेश.

3

(1) श्री प्रकाश रोकड़े , मा. दिगम्बर राव तिजारे बाल कल्याण शिक्षण समिति दुपाड़ा मार्ग शाजापुर, मध्यप्रदेश.

स्थानीय निकायों को सम्मिलित करते हुए प्रबंध का प्रतिनिधित्व करने वाले तीन व्यक्ति जो मण्डल द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था चलाते हो.

(2) श्री रामकुमार भावसार, 1806 ' प्रज्ञादीप ' हर्षवर्धन नगर, माता मंदिर के पास , भोपाल , मध्यप्रदेश .

(3) श्रीमती प्रभा मिश्रा, प्राचार्य, शा. महारानी लक्ष्मीबाई कन्या उ. माध्यमिक विद्यालय , जबलपुर, मध्यप्रदेश.

4 मान. विधायक

( 1 ) श्री कैलाश जाटव , गोटेगांव , जिला नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश

(2) श्री ओम प्रकाश सखलेचा, जावद, जिला नीमच, मध्यप्रदेश

(3) श्री कलसिंह भाबर, थांदला, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश

(4) श्री अरूण भीमावद, शाजापुर, मध्यप्रदेश

(5) श्री शैलेन्द्र जैन , सागर, मध्यप्रदेश.

(1)

5 अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाओं या प्रशिक्षण महाविद्यालय का प्राचार्य.

श्रीमती स्मिता भवालकर , प्राचार्य, सरस्वती शिक्षा महाविद्यालय , ऋषिनगर, उज्जैन, मध्यप्रदेश .

6 ऐसे हित का प्रतिनिधित्व जो अन्यत्र नहीं है

(1 ) डॉ. सुभाष गुप्ता, उपाध्यक्ष , सरस्वती विद्या प्रतिष्ठान, ऋषिनगर, उज्जैन, मध्यप्रदेश.

(2) श्री शिरोमणि दुबे, जिला परियोजना समन्वयक, जिला शिक्षा केन्द्र, जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश.

(2 ) उपरोक्त के संबंध में माध्यमिक शिक्षा मण्डल स्तर से नियमानुसार निर्देश जारी किया जाय.

भोपाल , दिनांक 4 सितम्बर 2015

क्र. एफ 48-01-2015- बीस- 3.-विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 25 अगस्त 2015 द्वारा पाठ्य पुस्तक की स्थाई समिति के गठन संबंधी आदेश में सरल क्रमांक 14 पर टंकन त्रुटि के कारण " राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्- एक प्रतिनिधि म. प्र. भोपाल टंकित है ", जबकि राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्- एक प्रतिनिधि म. प्र. भोपाल होना चाहिए.

( 2 ) अतः राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् के स्थान पर , राज्य शैक्षिक अनुसंधान पढ़ा जाये. शेष आदेश यथावत रहेगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

आर. के. तनवानी, अवर सचिव.

भाग 1 ]

6061

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 सितम्बर 2015

श्रम विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल , दिनांक 7 सितम्बर 2015

क्र. एफ 1 (ए) 10-2004-ए-सोलह मध्यप्रदेश औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 ( क्रमांक 27 सन् 1960 ) की धारा 9 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा , न्यायमूर्ति श्री जी. एस. सोलंकी, सेवानिवृत्त न्यायाधीश , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , को मध्यप्रदेश औद्योगिक न्यायालय के अध्यक्ष के रूप में, कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त करता है.

No. F.1 (A)-10-2004 - A - XVI . In exercise of powers conferred by sub- section-9 of the Madhya Pradesh Industrial Relations Act , 1960 (No. 27 of the 1960) the State Government hereby appoints Justice Shri G. S. Solanki , Retired Judge of Madhya Pradesh High Court , as President of the Madhya Pradesh Industirial Court with effect from the date , he takes over charge .

क्र. एफ 1 ( ए) 10-2004- ए- सोलह औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 ( क्रमांक 14 सन् 1947 ) की धारा 7 - ए की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्वारा , न्यायामूर्ति श्री जी. एस . सोलंकी, सेवानिवृत्त न्यायाधीश, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश को मध्यप्रदेश औद्योगिक न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारी के रूप में , कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त करता है.

No. F.1 (A) -10-2004- A- XVI . In exercise of powers conferred by sub- section - 2 of Section 7 -A of the Industrial Disputes Act , 1947 (No. 14 of the 1947 ) the State Goernment hereby appoints Justice Shri G. S. Solanki , Retired Judge of Madhya Pradesh High Court as Presiding Officer of the State Industrial Tribunal , with effect from the date, he takes over charge .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम. के. वाष्र्णेय, प्रमुख सचिव.

ऊर्जा विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 16 सितम्बर 2015

क्र. एफ- 3-9-2009- तेरह. सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्र. ई- 1-340-2015-5- एक, दिनांक 15 सितम्बर 2015 के अनुसरण में राज्य शासन , एतद्वारा , श्री मुकेश चन्द्र गुप्ता ( भाप्रसे-1998 ) को मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड के प्रबंध संचालक के पद पर उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से आगामी आदेश तक पदस्थ करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजेश चौरसिया, उपसचिव.

श्रम विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 9 सितम्बर 2015

क्र. 1184-1981-2014 - ए- सोलह.- मध्यप्रदेश औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 ( 27 सन् 1960) की धारा 43 की उपधारा ( 5 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , यह अधिसूचित करती है कि शाजापुर के स्थानीय समाधनकर्ता को संदर्भित श्री नंदकिशोर पिता रामचंद्र तथा नीचे दी गई सारणी में उल्लिखित 47 अन्य श्रमिकों एवं धनलक्ष्मी सॉलवेक्स प्रायवेट लिमिटेड, शाजापुर के मध्य औद्योगिक विवाद क्रमांक 2 - एम.पी.आई.आर. -14 में उसमें उल्लिखित औद्योगिक विषयों के संबंध में कोई समझौता नहीं हो सका है :-

श्रमिक का नाम (2)

स. क्र. (1)

1 नन्दकिशोर पिता रामचन्द्र जी माहेश्वरी

2 अनूप पिता नारायण प्रसाद शर्मा

3 देवीसिंह पिता रतिरामजी कुशवाह

4 परमानन्द पिता केसरदार बेरसी

5 नागेश्वर पिता देवीलाल शर्मा

सारणी

कार्यालय श्रम पदाधिकारी, जिला शाजापुर , मध्यप्रदेश सेवा से पृथक धनलक्ष्मी के श्रमिकों की सूची

पद (3)

नियुक्तिका वर्ष (4)

2006 बारहाना सुपरवाईजर

2006 गोडाउन सुपरवाईजर

2011 बायलर ऑपरेटर

2008 रिफायनरी ऑपरेटर

2008 गोडाउन असिस्टेन्ट 6062

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 सितम्बर 2015

(2)

(1)

6 भारतसिंह पिता नागूलाल पोसवाल 7 आबिद शाह पिता मन्नू शाह 8 शादाब पिता सलीम एहमद 9 प्रदीप कुमार पिता रमेशचन्द्र जैन 10 राहुल पिता जगदीश चन्द्र गोस्वामी 11 रामप्रसाद पिता घांसीराम देवडा 12 जगदीश पिता नारायण चौहान 13 रामप्रसाद पिता भुवन जी चौधरी 14 रमेश पिता कन्हैयालाल चौधरी 15 रामचन्द्र पिता छीताजी चौधरी 16 विष्णु पिता नगजीराम प्रजापति 17 गोरधन पिता नन्दरामजी प्रजापति 18 विक्रमसिंह पिता भागीरथ घटोदा 19 शिवराज पिता केसर सिंह राठौर 20 अशोक पिता गेंदालाल चौधरी 21 प्रवीण पिता रामप्रसाद जी चौधरी 22 दिनेश पिता हरि पोरवाल

23 शकील पिता रसुल खां

24 जलमसिंह पिता मांगीलालजी 25 जाकिर पिता अ. अजीज

26 कमलसिंह पिता धनसिंह

27 अखिलेश पिता मूलचन्द आर्य 28 दीपक पिता काशीराम कुशवाह 29 श्रीराम पिता लक्ष्मीनारायण वर्मा 30 दीपक पिता मोहनलाल माहेश्वरी 31 मनोज पिता किरनसिंह भदौरिया 32 महेश पिता रामचन्द्र शर्मा

33 मो. शाहनवाज पिता मो. साजिद खां 34 राजेश पिता बाबूलाल जी

35 मो. आमिर हबीब पिता मो. जाहिद 36 महेश राव पिता दत्ता राव थोपटे 37 दिलीप पिता काशीराव कुशवाह 38 आर. एन. विश्वकर्मा

39 दिनेश पिता शिवगिरी

40 पनव पिता ओमप्रकाशजी गोस्वामी 41 धर्मेन्द्र पिता ब्रजकिशोर शर्मा 42 महेश पिता प्रेमनारायण कहार 43 ईश्वरसिंह पिता रामचन्द्र जी 44 हरिनारायण पिता कालुरामजी 45 अशोक विश्वकर्मा

भगवानसिंह पंवार

46

47 राजेश पंवार

48 दीपक शर्मा

[ भाग 1

(4) (3)

2011 एस.ई.पी. असिस्टेन्ट

2012 वेल्डर

2010 रिफायनरी असिस्टेन्ट

2009 गोडाउन असिस्टेन्ट

2006 ई.टी.पी. असिस्टेन्ट

2011 बायलर ऑपरेटर

2012 साईलो असिस्टेन्ट

2011 रिफायनरी ऑपरेटर

2011 रिफायनरी ऑपरेटर

2011 रिफायनरी ऑपरेटर

2013 फायरमेन ऑपरेटर

2006 बायरलर ऑपरेटर

2012 एस.ई.पी. ऑपरेटर

2013 ई.टी.पी. असिस्टेन्ट

2012 एस.ई.पी. असिस्टेन्ट

2012 वेल्डर

2011 थर्माकुल ऑपरेटर

2006 एस.ई.पी. ऑपरेटर

2013 साईलो ऑपरेटर

2006 गोडाउन सुपरवाईजर

2011 गोडाउन सुपरवाईजर

2012 गोडाउन असिस्टेन्ट

2006 प्रेप ऑपरेटर

2010 गोडाउन असिस्टेन्ट

2011 गोडाउन असिस्टेन्ट

2007 तोलकांटा ऑपरेटर

2012 गोडाउन असिस्टेन्ट

2008 कमर्शियल असिस्टेन्ट

2013 प्रेप असिस्टेन्ट

2008 कमर्शियल असिस्टेन्ट

2007 गोडाउन सुपरवाईजर

2006 लेबोरेटरी असिस्टेन्ट

2012 एस. ई. पी. इन्चार्ज

2006 स्टोर असिस्टेन्ट

2013 फायरमेन ऑपरेटर

2012 ई.टी.पी. ऑपरेटर

2012 रिफायनरी ऑपरेटर

2006 प्रेप ऑपरेटर

2006 प्रेप ऑपरेटर

आईल टैंक असिस्टेंन्ट

गोडाउन सुपरवाईजर

प्रेप ऑपरेटर

इलेक्ट्रिशियन

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

एम. के. वाष्र्णेय, प्रमुख सचिव.

भाग 1 ]

6063

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 सितम्बर 2015

भोपाल , दिनांक 9 सितम्बर 2015

क्र. 1184-1981-2014- ए- सोलह भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 1184-1981-2014- ए- सोलह , दिनांक 9 सितम्बर 2015 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

एम. के. वाष्र्णेय, प्रमुख सचिव.

Bhopal , the 9th September 2015

No. 1184-1981-2014- A - XVI . In exercise of the powers conferred by sub - section (5) of Section 43 of the Madhya Pradesh Industrial Relation Act, 1960 (27 of 1960) the State Government , hereby , notifies that no settlement was arrived in the Industrial dispute No. 2 - MPIR - 14 between Shri Nandkishore S/ o Ramchandra and 47 Labours as mentioned in the table below against Dhan Laxmi Salvex Pvt. Ltd. Shajapur in regard to the Industrial matter included therein and specified in the Schedule below referred to the Conciliator for the Local area of Shajapur :-

S. No.

Name of Labourer

(1)

(2)

1 Nandkishore S/ o Ramchandra Ji Maheswari 2 Anoop S/ o Narayan Prasad Sharma 3 Devisingh S/o Ratiramji Kushwaha 4 Parmanand S/ o Kesardas Bersi

5 Nageshwar S/ o Devilal Sharma

6 Bharatsingh S/ o Nagulal Poswal

7 Aabid Shah S/o Mannu Shah

8 Shadab S/o Salim Ahamed

9 Pradeep Kumar S/ o Ramesh Chadra Jain 10 Rahul S/o Jagdish Chandra Goswami 11 Ramprasad S/ o Ghasiram Devda

12 Jagdish S /o Narayan Chouhan

13 Ramprasad S/ o Bhuwan Ji Choudhari 14 Ramesh S/ o Kanhaiyalal Choudhari 15 Ramchandra S/ o Chhitaji Chaudhari 16 Visnu S/ o Nagjiram Prajapati

17 Gordhan S/o Nandram Ji Prajapati 18 Vikram Singh S/ o Bhagirath Ghatoda 19 Shivraj S/o Kesar Sing Rathore

20 Ashok S/ o Gendalal Choudhari

21 Praveen S/o Ramprasad ji Chaudhari 22 Dinesh S/ o Hari Porwal

23 Shakeel S/ o Rasul Khan

24 Jalam Singh S/ o Mangilal Ji

25 Jakir S/ o A. Ajij

26 Kamal Singh S/ o Dhan Singh

27 Akhilesh S/o Moolchand Arya

28 Deepak S/ o Kashiram Kushwaha

29 Shri Ram S/ o Laxminarayan Verma 30 Deepak S/ o Mohanlal Maheswari

TABLE

Post

Year of Appointment (4) (3)

2006 Barhana Supervisor

2006 Godown Supervisor

2011 Boiler Operator

2008 Refinery Operator

2008 Godown Assistant

2011 S.E.P. Assistant

Welder

2012

2010 Refinery Assistant

2009 Godown Assistant

2006 E.T.P. Assistant

2011 BoilerOperator

2012 Silo Assistant

2011 Refinery Operator

2011 Refinery Operator

2011 Refinery Operator

2013 Fireman Operator

2006 BoilerOperator

2012 S.E.P. Operator

2013 E.T.P. Assistant

2012 S.E.P. Assistant

2012 Welder

2011 Thermacool Operator

2006 S.E.P. Operator

2013 Silo Operator

2006 Godown Supervisor

2011 Godown Supervisor

2012 Godown Supervisor

2006 Prep Operator

2010 Godown Assistant

Godown Assistant

2011 6064

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 सितम्बर 2015

(2)

(1)

31 Manoj S/ o Kiran Singh Bhadoriya 32 Mahesh S/ o Ramchandra Sharma

Mo. Shahnawaz S/ o Mo. Sajid Khan 33

34 Rajesh S/ o Babulaji

35 Mo. Amir Habib S/ o Mo. Jahid

36 Mahesh Rao S/o Datta Rao Thopte 37 Dilip S/ o Kashirao Kushwaha

38 R. N. Vishwakarma

39 Dinesh S/ o Shiv Giri

Panav S/o Omprakash Ji Goswami 40

Dharmendra S/o Brijkishore Sharma 41

42 Mahesh S/ o Premnarayan Kahar

Ishwar Singh S/o Ramchandra Ji

43

44 Harinarayan S/ o Kaluramji

45 Ashok Vishwakarma

46 Bhagwan Singh Pawar

47 Rajesh Pawar

48 Deepak Sharma

[भाग 1

(4) (3)

2007 Tolkanta Operator

2012 Godown Assistant

2008 Commercial Assistant

2013 Prep Assistant

2008 Commercial Assistant

2007 Godown Supervisor

2006 Laboratory Assistant

2012 S.E.P. Incharge

2006 Store Assistant

2013 Fireman Operator

2012 E.T.P. Operator

2012 Refinery Operator

2006 Prep Operator

2006 Prep Operator

Oil Tank Assistant

Godown Supervisor

Prep Operator

Electrician

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , M. K. VARSHNEY , Principal Secy .

संस्कृति विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 22 अगस्त 2015

क्र. एफ- 11-08-2014- तीस.- मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष को अधिनियम, 1964 की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) केअधीन राज्य शासन की अधिसूचना में क्रमांक एफ 11-08-2014- तीस, दिनांक 9 जून 2015 द्वारा निम्नलिखित अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्राचीन स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक घोषित करने के आशय की सूचना जारी की गयी थी जिसका प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र में किया गया था.

(2) शासन की उक्त अधिसूचना के संबंध में निर्धारित समयावधि में कोई भी आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है.

(3) अतः राज्य शासन मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक, पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष को अधिनियम , 1964 ( क्रमांक 12 सन् 1964) की धारा 3 की उपधारा ( 3 ) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, एतद्वारा प्राचीन स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक के रूप में घोषित करता है:-

राज्य जिला तहसील स्थल

स्मारक का नाम (1) (2) (3)

(4)

(5)

शिव मंदिर मध्यप्रदेश नरसिंहपुर नरसिंहपुर ग्राम- गरारू

अनुसूची

स्वामित्व

क्षेत्रफल

धार्मिक पूजा के अधीन है अथवा नहीं

राजस्व खण्ड क्रमांक जिसे संरक्षण में

सम्मिलित

करना है

(8)

(9) (6)

(7)

मध्यप्रदेश शासन

खसरा नं. 105

पूजा के अधीन है

मड-पहाड़

रकबा क्षेत्र 3.744में से 0.100 है.

6065

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 सितम्बर 2015

भाग 1 ]

क्र. एफ- 11-11-2015- तीस.- मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष को अधिनियम, 1964 की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन राज्य शासन की अधिसूचना में क्रमांक एफ 11-11-2015- तीस, दिनांक 23 मई 2015 द्वारा निम्नलिखित अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्राचीन स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक घोषित करने के आशय की सूचना जारी की गयी थी जिसका प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र में किया गया था.

(2) शासन की उक्त अधिसूचना के संबंध में निर्धारित समयावधि में कोई भी आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है.

(3) अतः राज्य शासन मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक, पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष को अधिनियम, 1964 ( क्रमांक 12 सन् 1964 ) की धारा 3 की उपधारा ( 3 ) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, एतद्वारा प्राचीन स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक के रूप में घोषित करता है:-

अनुसूची

स्थल

तहसील

राज्य जिला

स्मारक का नाम

(3)

(4)

(5) (1) (2)

ओरछा

मध्यप्रदेश टीकमगढ़

ग्राम- ओरछा

ओरछा की सुरक्षा प्राचीर.

क्षेत्रफल

स्वामित्व धार्मिक पूजा के अधीन है अथवा नहीं

राजस्व खण्ड क्रमांक जिसे संरक्षण में सम्मिलित करना है

(8)

(9)

(6)

(7)

नहीं रकबा क्षेत्र 4.456 हेक्टेयर.

मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग.

664,1,3, 411

भोपाल, दिनांक 23 अगस्त 2015

क्र. एफ- 11-13-2015-तीस. मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष को अधिनियम, 1964 की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन राज्य शासन की अधिसूचना में क्रमांक एफ 11-13-2015- तीस, दिनांक 15 जून 2015 द्वारा निम्नलिखित अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्राचीन स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक घोषित करने के आशय की सूचना जारी की गयी थी जिसका प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र में किया गया था .

(2) शासन की उक्त अधिसूचना के संबंध में निर्धारित समयावधि में कोई भी आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है.

(3) अतः राज्य शासन मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक, पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष को अधिनियम, 1964 ( क्रमांक 12 सन् 1964) की धारा 3 की उपधारा ( 3 ) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, एतद्वारा प्राचीन स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक के रूप में घोषित करता है:-

अनुसूची

राज्य

स्थल

जिला तहसील

स्मारक का नाम (1)

(3)

(4)

(5) (2)

नरवर

मध्यप्रदेश शिवपुरी

धर्म तलैया.

ग्राम- सिकंदरपुर.

क्षेत्रफल

स्वामित्व धार्मिक पूजा के अधीन है अथवा नहीं

राजस्व खण्ड क्रमांक जिसे संरक्षण में सम्मिलित करना है

(9)

(8)

(6)

(7)

नहीं

606

शासकीय

0.26 हेक्टेयर.

6066

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 सितम्बर 2015

[ भाग 1

भोपाल, दिनांक 24 अगस्त 2015

क्र. एफ - 11-05-2015- तीस. मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष को अधिनियम, 1964 की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन राज्य शासन की अधिसूचना में क्रमांक एफ 11-05-2015- तीस, दिनांक 23 मई 2015 द्वारा निम्नलिखित अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्राचीन स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक घोषित करने के आशय की सूचना जारी की गयी थी जिसका प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र में किया गया था.

( 2 ) शासन की उक्त अधिसूचना के संबंध में निर्धारित समयावधि में कोई भी आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है.

(3 ) अतः राज्य शासन मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक, पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष को अधिनियम, 1964 ( क्रमांक 12 सन् 1964 ) की धारा 3 की उपधारा ( 3 ) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, एतद्वारा प्राचीन स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक के रूप में घोषित करता है:-

अनुसूची

स्थल

तहसील

जिला

स्मारक का नाम अनुसूची राज्य

राजस्व खण्ड क्रमांक जिसे संरक्षक में सम्मिलित करना है

(1) (2) (3)

(4)

(5)

(6)

मध्यप्रदेश नरसिंहपुर नरसिंहपुर ग्राम- कन्देली.

शांति स्मारक पुस्तकालय

नजूल शीट क्र. 8 , प्लॉट क्र. 22.

स्वामित्व

क्षेत्रफल

धार्मिक पूजा के अधीन है अथवा नहीं (7)

(8)

(9) डिस्ट्रिक्ट कौंसिल , (जिला पंचायत)

257272 वर्गफुट/23 901.484 व.मी.

क्र. एफ- 11-06-2015- तीस.- मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष को अधिनियम, 1964 की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन राज्य शासन की अधिसूचना में क्रमांक एफ 11-06-2015- तीस , दिनांक 19 जून 2015 द्वारा निम्नलिखित अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्राचीन स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक घोषित करने के आशय की सूचना जारी की गयी थी जिसका प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र में किया गया था.

(2 ) शासन की उक्त अधिसूचना के संबंध में निर्धारित समयावधि में कोई भी आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है.

(3) अतः राज्य शासन मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक, पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष को अधिनियम, 1964 ( क्रमांक 12 सन् 1964) की धारा 3 की उपधारा ( 3 ) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, एतद्वारा प्राचीन स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक के रूप में घोषित करता है:-

अनुसूची

तहसील स्थल

जिला

अनुसूची राज्य

स्मारक का नाम

राजस्व खण्ड क्रमांक जिसे संरक्षक में सम्मिलित करना है

(1) (2) (3)

(5)

(6)

(4)

527/860

मध्यप्रदेश राजगढ़ राजगढ़

छारबाग की छत्री

नेवज नदी के किनारे.

स्वामित्व

क्षेत्रफल

धार्मिक पूजा के अधीन है अथवा नहीं

(9) (7)

(8)

नहीं.

म. प्र . शासन

0.202 हेक्टेयर भाग 1 ]

6067

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 सितम्बर 2015

क्र. एफ - 11-07-2014- तीस.- मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष को अधिनियम, 1964 की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन राज्य शासन की अधिसूचना में क्रमांक एफ 11-07-2014- तीस, दिनांक 29 मई 2014 द्वारा निम्नलिखित अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्राचीन स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक घोषित करने के आशय की सूचना जारी की गयी थी जिसका प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र में किया गया था.

(2 ) शासन की उक्त अधिसूचना के संबंध में निर्धारित समयावधि में कोई भी आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है.

(3 ) अतः राज्य शासन मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक, पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष को अधिनियम, 1964 ( क्रमांक 12 सन् 1964) की धारा 3 की उपधारा ( 3 ) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, एतद्वारा प्राचीन स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक के रूप में घोषित करता है:-

अनुसूची

स्थल

तहसील

राज्य जिला

स्मारक का नाम

(3)

(1) (2)

(4)

(5) मध्यप्रदेश शिवपुरी पिछोर

पिछोर का किला

ग्राम- पिछोर

राजपुर

मध्यप्रदेश शिवपुरी पिछोर

कुठियामठ (बौद्ध मठ)

कछौआ

मध्यप्रदेश शिवपुरी पिछोर

प्राचीन गढ़ी

ओरछा

मध्यप्रदेश टीकमगढ़ ओरछा

रामनगर दरवाजा क्षेत्रफल स्वामित्व धार्मिक पूजा के अधीन है अथवा नहीं राजस्व खण्ड क्रमांक जिसे संरक्षक में सम्मिलित करना है

(7)

(8)

(9) (6)

4032

नहीं

शासकीय

रकबा क्षेत्र 3.075

नहीं

शासकीय

283/0.360

02, मनपुरा

नहीं

शासकीय

खसरा 3.075

रकबा 4032

नहीं 0.100 हे. मध्यप्रदेश शासन

खसरा नं . 1 में से रकबा 0.100 है.

क्र. एफ- 11-10-2015- तीस. मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष को अधिनियम, 1964 की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन राज्य शासन की अधिसूचना में क्रमांक एफ 11-10-2015- तीस, दिनांक 9 अप्रैल 2015 द्वारा निम्नलिखित अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्राचीन स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक घोषित करने के आशय की सूचना जारी की गयी थी जिसका प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र में किया गया था.

(2) शासन की उक्त अधिसूचना के संबंध में निर्धारित समयावधि में कोई भी आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है.

(3 ) अतः राज्य शासन मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक, पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष को अधिनियम, 1964 ( क्रमांक 12 सन् 1964) की धारा 3 की उपधारा ( 3 ) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, एतद्वारा प्राचीन स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक के रूप में घोषित करता है:-

अनुसूची

जिला तहसील स्थल

स्मारक का नाम अनुसूची राज्य

(2) (3)

(4)

(5) (1)

मध्यप्रदेश मंदसौर मंदसौर खिलचीपुरा श्री धोलागिरी महादेव मंदिर क्षेत्रफल स्वामित्व धार्मिक पूजा के अधीन है अथवा नहीं राजस्व खण्ड क्रमांक जिसे संरक्षक में सम्मिलित करना है (6)

(7)

(8)

(9)

उक्त मंदिर में

म. प्र. शासन

गृहग्रह का क्षेत्रफल

पुरातात्विक

महत्व की कुबेर

प्रतिमा होने से 12×12 =144

सर्वे क्र. 276 ग्राम-खिलचीपुरा मंदिर परिसर का क्षेत्रफल *157= 290 45 वर्गफीट

धनतेरस पर विशेष पूजा अर्जना होती

जिसमें काफी संख्या

में श्रृद्धालु आते हैं.

6068

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 सितम्बर 2015

(5)

(4)

(2)

(1)

(3)

अन्त्रालिया चन्द्रावत की मध्यप्रदेश मंदसौर भानपुरा

गढ़ी

2. चन्द्रावत

की गढ़ी पत्थर की बाउन्ड्रीवाल

नीमथूर

मध्यप्रदेश मंदसौर भानपुरा

शिव मंदिर क्रमांक 1

शिव मंदिर

नीमथूर

मध्यप्रदेश मंदसौर भानपुरा

क्रमांक 1

संधारा जैन मंदिर मध्यप्रदेश मंदसौर भानपुरा

नीमथूरा

मध्यप्रदेश मंदसौर भानपुरा

लक्ष्मी नारायण

मंदिर

अन्त्रालिया शिव मंदिर मध्यप्रदेश मंदसौर भानपुरा

संधारा

चतुर्भुज मध्यप्रदेश मंदसौर भानपुरा

मंदिर

फोर्ट

भरभडिया

मध्यप्रदेश नीमच नीमच भरभडिया

भरभडिया

(9) (7)

(8)

(6)

आबादी

324

15×15/7

5 वर्ग मी.

भूमि

"

51×84

मी./4284

वर्ग मी.

आबादी

36

पुजारी नहीं 45×28मी.

/1260 वर्ग मी.

भरतराम पि.

127/1

8×5मी./40

पुजारी नहीं

रामकिशन

वर्ग मी.

अहीर की

खाता भूमि

20×20

4390/1

आबादी

फुट/400

कन्हैया लाल पि. मांगीलाल महा.

वर्ग फुट

बंशीलाल पि. 15×40 मी. आबादी

26

रतन लाल ब्राम्हण नि. ग्राम.

1600 वर्ग मी.

शासकीय

1058

5×5मी./25

तालाब

वर्ग मी.

पुजारी मांगीलाल पि. नानूराम ब्रा. नि. ग्राम

आबादी

20×20

4391

फुट/400

पु. ओंकारलाल पि. लक्ष्मीनारायण पुजारी वर्ग फुट

20×30 वर्गफीट 175×200 म. प्र . शासन

सर्वे क्रमांक

वर्गफीट में

418, रकबा

किला बना

11.55 मद्

में टीन शेड का पक्कापीर बाबाजी का आबादी में हुआ है.

वर्तमान में

स्थित है.

खण्डहर है.

स्थान बना हुआ है. जिसमें नियमित पूजा आदि होती है .

क्र. एफ- 11-17-2015 -तीस.- मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक पुरातत्वीय स्थल ,तथा अवशेष को अधिनियम , 1964 की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन राज्य शासन की अधिसूचना में क्रमांक आर 1168-2952-2014- तीस, दिनांक 25 जून 2015 द्वारा निम्नलिखित अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्राचीन स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक घोषित करने के आशय की सूचना जारी की गयी थी जिसका प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र में किया गया था.

(2 ) शासन की उक्त अधिसूचना के संबंध में निर्धारित समयावधि में कोई भी आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है.

6069

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 सितम्बर 2015

भाग 1 ]

(3) अतः राज्य शासन मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक, पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष को अधिनियम, 1964 ( क्रमांक 12 सन् 1964) की धारा 3 की उपधारा ( 3 ) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, एतद्वारा प्राचीन स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक के रूप में घोषित करता है:-

अनुसूची

राज्य जिला तहसील

स्थल

स्मारक का नाम (1) (2) (3)

(4)

(5) मध्यप्रदेश भिण्ड

गोहद

ग्राम- गोहद

इटायली प्रवेश द्वारा गोहद मध्यप्रदेश भिण्ड गोहद

खरौआ गेट

ग्राम- गोहद

मध्यप्रदेश भिण्ड गोहद

बिरखड़ी

ग्राम- गोहद

क्षेत्रफल

स्वामित्व धार्मिक पूजा के अधीन है अथवा नहीं

राजस्व खण्ड क्रमांक जिसे संरक्षण में सम्मिलित करना है

(8)

(7)

(9) नहीं (6) 1597

शासकीय

30×50 =1500

1718

शासकीय

नहीं 30×50 =1500

नहीं 1718

शासकीय

20×50 =1250

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजेश प्रसाद मिश्रा , उपसचिव.

नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 9 सितम्बर 2015

क्र. एफ-3-53-2014- बत्तीस.- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम ( संशोधित) 1973 ( क्रमांक 1 सन् 2012 ) की धारा 23" क" की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्वारा इस विभाग की सूचना क्रमांक एफ-3-53- 2014- बत्तीस दिनांक 18 मार्च 2015 द्वारा प्रस्तावित किये गये अनुसार प्रवर्तित राजगढ़ विकास योजना, 2021 में निम्नानुसार उपांतरण की पुष्टि करती है. उपांतरण ब्यौरे निम्नानुसार है :-

अनुसूची

ग्राम

खसरा क्र.

क्रमांक

(1) 1

2/9/3,

(2) ग्राम जुगलपुरा

(3) 2/9/4, 2/10/1/1 , 2/10/2/1 , 2/10/2/2 ,

योग ..

क्षेत्रफल एकड़ में

उपांतरण पश्चात उपांतरित भू-उपयोग विकास योजना में निर्दिष्ट भू- उपयोग

(6) आवासीय एवं मार्ग (4) 5.966 हेक्टेयर-

(5) कृषि एवं मार्ग

5.966 हेक्टेयर 6070

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 सितम्बर 2015

[ भाग 1 (1) यह कि आवेदक संस्था ने मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश नियम , 2012 के नियम 15 के अंतर्गत देय राशि रुपये 1,37,81,460/- ( रुपये एक करोड़ सैंतीस लाख इक्यासी हजार चार सौ साठ रुपये मात्र ) दिनांक 4 सितम्बर 2015 को भारतीय स्टेट बैंक ऑफ शाखा सारंगपुर जिला राजगढ़ के चालन क्रमांक 1121901 द्वारा राजकीय कोष में जमा कर दी है.

(2) राजगढ़ - खुजनेर मार्ग की प्रस्तावित चौड़ाई 31.58 मीटर होने के कारण वर्तमान मार्ग मध्य से 15.84 मीटर भूमि मार्ग के लिये छोड़कर किया जाये .

(3) प्रश्नाधीन भूमि में स्थित एच टी लाईन के नीचे किसी भी प्रकार का निर्माण न किया जाये.

(4) उपरोक्त उपांतरण राजगढ़ विकास योजना 2021 का एकीकृत भाग होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एस. के. मुदगल, उपसचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल , दिनांक 14 सितम्बर 2015

फा. क्र. 1-6-89- इक्कीस-ब( एक) -2513-2015.- स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 ( 1985 का 61 ) की धारा 36 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति की सहमति से, एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 1 (6 ) 89-इक्कीस- अ( एक ) , दिनांक 3 अप्रैल , 1998 में, जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-1 में दिनांक 17 अप्रैल , 1998 को प्रकाशित हुई थी, निम्नलिखित और संशोधन करता है , अर्थात्ः-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, अनुसूची में, अनुक्रमांक 10, 38 एवं 52 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्ः-

विशेष न्यायालय (3)

अनुक्रमांक (1)

न्यायाधीश का नाम तथा पदनाम (2)

स्थानीय क्षेत्र/सेशन खण्ड (4) शाजापुर

शाजापुर

" 10. श्री अविनाश कुमार खरे, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण ) अधिनियम, शाजापुर.

रतलाम

रतलाम 38. श्री एम. एस. चन्द्रावत , विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण ) अधिनियम, रतलाम.

अशोकनगर.".

अशोकनगर

52. श्री बिपिन बिहारी शुक्ला, जिला एवं सेशन न्यायाधीश, अशोकनगर.

यह संशोधन उस तारीख से प्रवृत्त होगा जिसको कि इस अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट न्यायाधीश उक्त न्यायालय में अपने पद का कार्यभार ग्रहण करें.

F. No. 1-6-89 - XXI - B ( 1 ) -2513-2015 .-In exercise of the powers conferred by sub- section (2) of Section 36 of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act , 1985 (No. 61 of 1985) , the State Government , with the concurrence of the Chief Justice of the High Court of Madhya Pradesh , hereby makes the following further amendments in this Department's Notification No. F. 1-6-89 - XXI - A( 1 ) dated 3rd April , 1998, which was published in the Madhya Pradesh Gazette Part- 1 dated the 17th April , 1998 , namely :-

भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 सितम्बर 2015

6071

AMENDMENT

In the said Notification, in the Schedule , for serial No. 10 , 38 & 52 and entries relating thereto , the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted , namely :-

S. No.

Local area Session Divisions

Special Court

Name and Designation ofthe Judge (2)

(1)

(3)

(4) "10.

Shajapur

Shajapur Shri Avinash Kumar Khare , Special Judge , Scheduled Castes , Schedule Tribes (Prevention of Atrocities) Act , Shajapur .

38.

Ratlam

Ratlam Shri M. S. Chandrawat , Spcial Judge , Scheduled Castes , Schedule Tribes (Prevention of Atrocities ) Act, Ratlam .

Ashoknagar

Ashoknagar. " .

48. Shri Bipin Bihari Shukla , District & Sessions Judge , Ashoknagar.

This amendment shall come into force from the date on which the judge as specified in this notification assumes the charge of his office in the said Court .

फा. क्र. 17( ई )44-2013- इक्कीस- ब( एक)-2512-15.- राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 ( 2008 का 34 ) की धारा 22की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से , इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक ब ( 1 ) 3476-2013 दिनांक 11 सितम्बर , 2013 में, जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग - एक में दिनांक 20 सितम्बर , 2013 को प्रकाशित हुई थी, निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्ः-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में , सारणी में, अनुक्रमांक 29, 36 एवं 47 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्ः-

सारणी

क्रमांक

(1)

जिले का नाम (2)

विशेष न्यायाधीश का नाम (3)

"29.

रतलाम

श्री एम. एस. चन्द्रावत , विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियां ( अत्याचार निवारण) अधिनियम, रतलाम.

36.

शाजापुर

श्री अविनाश कुमार खरे, विशेष न्यायाधीश , अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियां ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम, शाजापुर.

47.

अशोकनगर

श्री बिपिन बिहारी शुक्ला, जिला एवं सेशन न्यायाधीश , अशोकनगर.

यह संशोधन उस तारीख से प्रवृत्त होगा जिसको कि इस अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट न्यायाधीश उक्त न्यायालय में अपने पद का कार्यभार ग्रहण करें.

F. No. 17 (E )-44-2013 - XXI - B ( One ) 2512-2015 .-In exercise of the powers conferred by sub- section ( 1 ) of Section 22 of National Investigation Agency Act , 2008 ( 34 of 2008 ) , the State Government , In consultation with the High Court of Madhya Pradesh, hereby makes the following further amendments in this Department's Notification No. F. B ( 1 ) 3476-2013 , dated 11th September , 2013 , which was published in the Madhya Pradesh Gazette Part- 1 dated 6072

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 सितम्बर 2015

[ भाग 1 20th September, 2013 , namely:-

AMENDMENT

In the said Notification , in the Table , for serial No. 29, 36 & 47 and entries relating thereto , the following serial numbders and entries relating thereto shall be substituted , namely:-

Name of District (2)

Name and Designation of the Judge (3)

S. No. (1)

"29 .

Ratlam

Shri M. S. Chandrawat , Special Judge, Scheduled Castes , Schedule Tribes (Prevention of Atrocities ) Act , Ratlam .

36.

Shajapur

Shri Avinash Kumar Khare , Special Judge , Scheduled Castes , Schedule Tribes ( Prevention of Atrocities ) Act , Shajapur.

47.

Ashoknagar

Shri Bipin Bihari Shukla , District & Sessions Judge , Ashoknagar. "

This amendment shall come into force from the date on which the judge as specified in this Notification assumes the charge of his office in the said Court .

फा. क्र. 17( ई )44-2013 -इक्कीस - ब ( एक ) -2647, 2648-15.- राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 ( 2008 का 34 ) की धारा 22 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से , इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक ब ( 1 ) 3476-2013 दिनांक 11 सितम्बर , 2013 में, जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग - एक में दिनांक 20 सितम्बर , 2013 को प्रकाशित हुई थी, निम्नलिखित संशोधन करता है , अर्थात्ः-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 5, 14, 15, 27 एवं 46 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्ः-

क्रमांक

जिले का नाम

विशेष न्यायाधीश का नाम (3)

(1)

(2)

"5.

भोपाल

श्री बी. एस. भदौरिया , सोलहवें अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, भोपाल.

14.

ग्वालियर

श्रीमती रेणूका कंचन, दशम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , ग्वालियर.

15.

हरदा

श्री अनिल कुमार मोहनिया , विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियां ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम, हरदा.

27.

रायसेन

श्री बी. आर. पाटिल , प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , रायसेन.

46.

अनूपपुर

श्री अजय प्रकाश मिश्रा, प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अनूपपुर." यह संशोधन उस तारीख से प्रवृत्त होगा जिसको कि इस अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट न्यायाधीश उक्त न्यायालय में अपने पद का कार्यभार ग्रहण करें.

F. No. 17 (E) -44-2013 - XXI - B (One) 2647, 2648-2015 .-In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of Section 22 of National Investigation Agency Act , 2008 (34 of 2008 ) , the State Government , In consultation with 6073 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 सितम्बर 2015

the High Court of Madhya Pradesh , hereby, makes the following further amendments in this department's Notification F. No. B ( 1 )3476-2013 , dated 11th September, 2013 , which was published in the Madhya Pradesh Gazette , Part - 1 , Dated 20th September , 2013 , Namely :-

AMENDMENT

In the said Notification , in the Table , for serial No. 5 , 14, 15, 27 and 46 and entries relating thereto , the following serial numbders and entries relating thereto shall be substituted, namely:-

Name and Designation of the Judge (3)

Name of District (2)

S. No. (1)

"5.

Bhopal

Shri B.S. Bhadoria , XVIth Additional Sessions Judge , Bhopal.

14.

Gwalior

Smt . Renuka Kanchan , Xth Additional Sessions Judge , Gwalior.

Harda

15.

Shri Anil Kumar Mohaniya , Special Judge, Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, Harda.

27 .

Raisen

Shri B. R.Patil , Ist Additional Sessions Judge, Raisen .

46.

Anuppur

Shri Ajay Prakash Mishra , Ist Additional Sessions Judge , Anuppur. "

This amendment shall come into force from the date on which the judge as specified in this Notification assumes the charge of his office in the said Court .

फा. क्र. 1-6-89-इक्कीस-ब( एक )-2649-2015.- स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 ( 1985 का 61 ) की धारा 36 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति की सहमति से एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 1-6-89- इक्कीस- अ( एक ) , दिनांक 3 अप्रैल, 1998 में, जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग -1 में दिनांक 17 अप्रैल , 1998 को प्रकाशित हुई थी, निम्नलिखित और संशोधन करता है, अर्थात्: -

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, अनुसूची में, अनुक्रमांक 3, 21 , 48 एवं 50 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:-

विशेष न्यायालय (3)

स्थानीय क्षेत्र/सेशन खण्ड (4) न्यायाधीश का नाम तथा पदनाम (2)

अनुक्रमांक (1 )

ग्वालियर

ग्वालियर "3. श्रीमती रेणूका कंचन, दशम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, ग्वालियर

रायसेन

रायसेन 21. श्री बी. आर. पाटिल, प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, रायसेन

हरदा 48.

हरदा

श्री अनिल कुमार मोहनिया , विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जातियां/ अनुसूचित जनजातियां ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम, हरदा.

50

अनूपपुर." श्री अजय प्रकाश मिश्रा , प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , अनूपपुर

अनूपपुर

यह संशोधन उस तारीख से प्रवृत्त होगा जिसको कि इस अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट न्यायाधीश उक्त न्यायालय में अपने पद का कार्यभार ग्रहण करें.

6074

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 सितम्बर 2015

[भाग 1 F. No. 1-6-89 - XXI- B- 1 2649-2015 .-In exercise of the powers conferred by Sub - section ( 2 ) of Section 36 of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act , 1985 ( No. 61 of 1985 ) , the State Government , with the concurrence of the Chief Justice of the High Court of Madhya Pradesh , hereby, makes the following further amendments in this department's Notification No. F. 1-6-89 - XXI - A ( 1 ) dated 3rd April , 1998 , which was published , in the Madhya Pradesh Gazette Part - 1 dated the 17th April , 1998 , nemely:-

AMENDMENT

In the said Notification, in the Schedule for serial No. 3 , 21 , 48 & 50 and entries relating thereto , the following serial numbders and entries relating thereto shall be substituted, namely:-

S. No. Name and Designation of the Judge

Special Court Local area Session Divisions (2)

(3)

(4) (1)

Gwalior "3.

Gwalior

Smt . Renuka Kanchan , Xth Additional Sessions , Judge, Gwalior.

21 .

Raisen

Raisen

Shri B. R. Patil , Ist Additional Sessions Judge , Raisen

Harda

Harda

48. Shri Anil Kumar Mohaniya , Special Judge , Scheduled Castes, Scheduled Tribes ( Prevention of Atrocities ) Act , Harda.

50.

Anuppur. '

Anuppur

Shri Ajay Prakash Mishra , Ist Additional Sessions Judge , Anuppur.

This amendment shall come into force from the date on which the judge as specified in this Notification assumes the charge of his office in the said Court .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, विरेन्दर सिंह, प्रमुख सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बड़वानी , मध्यप्रदेश

बड़वानी, दिनांक 20 मई 2015

क्र. 1007-2015.- बड़वानी जिले की नगरपालिका परिषद बड़वानी में निर्वाचित उपाध्यक्ष श्री महेश पिता बिहारीलाल जोशी निवासी बड़वानी नगरपालिका परिषद बड़वानी के उपाध्यक्ष पद के निर्वाचित अभ्यर्थी द्वारा दिनांक 30-12-2013 को उपाध्यक्ष पद से स्वेच्छा से त्याग- पत्र देने एवं मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 40 ( 1 ) के तहत त्याग- पत्र स्वीकार किया जाने से नगरपालिका परिषद बड़वानी के उपाध्यक्ष का पद रिक्त घोषित किया जाता है.

रवीन्द्र सिंह, कलेक्टर.

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ( मण्डी निर्वाचन ) जिला रतलाम , मध्यप्रदेश

रतलाम, दिनांक 4 सितम्बर 2015

क्र. 814- मण्डी-निर्वाचन- 2015.- मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम , 1972 की धारा 11 ( 1 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, बी. चन्द्रशेखर, कलेक्टर, रतलाम, कृषि उपज मण्डी समिति के लिये अध्यक्ष , जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, रतलाम से प्राप्त भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 सितम्बर 2015

6075 प्रस्ताव अनुसार कृषि उपज मण्डी जावरा के प्रतिनिधि के रूप में नामनिर्दिष्ट करता हूं: -

क्र.

मण्डीका नाम

प्रतिनिधि

नामनिर्दिष्ट सदस्यों का नाम एवं पता

मण्डीअधिनियम की धारा (1)

(2)

(3)

(5)

(4)

1.

103- जावरा

अध्यक्ष,

धारा 11 ( ज) ( 5 ) श्री भेरूलाल राजारामजी पाटीदार, निवासी पिपलोदा रोड जावरा , जिला रतलाम .

जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, रतलाम.

बी. चन्द्रशेखर , कलेक्टर.

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ( मण्डी ) जिला श्योपुर , मध्यप्रदेश

श्योपुर, दिनांक 7 सितम्बर 2015

क्र. निर्वा. - मण्डी- 2012-2015-1414.- जिले की स्तम्भ क्रमांक 2 में उल्लेखित कृषि उपज मंडी समिति के लिये स्तम्भ 4 में अंकित मनोनीति सदस्यों के लिये मंडी समिति के साधारण सम्मेलनों में भाग लेने हेतु सम्यक रूप से अधिकृत किया जाता है.

अतः मैं, पी. एल. सोलंकी, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मंडी श्योपुर, मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम , 1972 की धारा 11 ( 1 ) ( घ ) के अनुसरण में एतद्वारा सर्व साधारण की जानकारी के लिये अधिसूचित करता हूं:-

क्र.

कृषि उपज मंडी समिति का नाम मनोनीति करने वाले पदाधिकारी

मनोनीति सदस्य का नाम व पता

का नाम

(1)

(2)

(3)

(4)

1

157-श्योपुर

श्री हरनारायण जाट इन्फेंट जीसेस स्कूल के

श्री दुर्गालाल विजय विधायक विधान सभा क्षेत्र श्योपुर. पास पाली रोड, श्योपुर.

पी. एल. सोलंकी, कलेक्टर.

कार्यालय, राज्यपाल का सचिवालय, मध्यप्रदेश, भोपाल

राजभवन, भोपाल, दिनांक 21 सितम्बर, 2015

क्र. एफ- 1-5-15- रा.स. यू.ए.- 1-1119.-मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 ( क्र. 22 सन् 1973 ) की धारा 13 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कुलाधिपति, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय , जबलपुर के द्वारा उक्त विश्वविद्यालय के नियमित कुलपति के पद पर नियुक्ति हेतु कम से कम तीन व्यक्तियों का पैनल अनुशंसित करने के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों की समिति नियुक्त की गई है:-

प्रो. डी. पी. सिंह.

(1)

कुलाधिपतिजी द्वारा नामांकित.

समिति के अध्यक्ष.

संचालक,

राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद्, बैंगलौर-560072 ( कर्नाटक) .

(2) प्रो. इन्दर मोहन कपाही,

अध्यक्ष,

समितिके सदस्य.

सदस्य, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग , दिल्ली-110033.

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा नामांकित.

(3) प्रो. के. एन. सिंह यादव,

कार्यपरिषद् द्वारा निर्वाचित.

समिति के सदस्य.

कुलपति,

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा.

2. कुलाधिपतिजी के द्वारा प्रो . डी. पी. सिंह को उक्त समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है.

3. समिति इस अधिसूचना के प्रसारित होने की तिथि से छः सप्ताह की अवधि में पैनल प्रस्तुत करेगी .

कुलाधिपति, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर के आदेशानुसार, अजय तिर्की , राज्यपाल के प्रमुख सचिव.

6076

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 सितम्बर 2015

[ भाग 1

राज्य शासन के आदेश

उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 02 सितम्बर 2015

क्र.-6008-2015 - अट्ठावन. भारत सरकार, कृषि मंत्रालय , कृषि एवं सहकारिता विभाग का पत्र क्र. 13017-04-2014 - Cr - II (Part- II) दिनांक 01 सितम्बर 2015 के परिपालन में विभाग द्वारा जारी समसंख्यक अधिसूचना क्रमांक-4050-2015 - अट्ठावन दिनांक 14 अगस्त 2015 के बिन्दु क्र. 3 के परिशिष्ट 1 ( अ ) एवं 2 ( अ ) में आंशिक संशोधन करते हुये ऋणी कृषकों के खरीफ फसल हेतु बीमा प्रस्ताव एवं प्रीमियम भेजने की अंतिम तिथि 15 अगस्त 2015 से बढ़ाकर 7 सितम्बर 2015 की जाती है.

विभाग द्वारा जारी समसंख्यक अधिसूचना क्रमांक-4050-2015 - अट्ठावन , दिनांक 14 अगस्त 2015 की अन्य शर्तें यथावत् रहेंगी.

प्रवीर कृष्ण, प्रमुख सचिव.

गृह ( सामान्य ) विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 21 सितम्बर 2015

क्र. एफ- 10-01-2015- दो-ए( 3 ) .- नागरिकता ( नागरिकों का पंजीकरण और राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करना ) नियमावली , 2003 के नियम 3 के उपनियम ( 4 ) के अनुसरण में मध्यप्रदेश शासन, एतद्वारा , जनसंख्या रजिस्टर तैयार करने और उसे अद्यतन करने का निर्णय लेती है तथा स्थानीय रजिस्ट्रार के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत सामान्य तौर पर रहने वाले सभी व्यक्तियों की संबंधित जानकारी एकत्र करने के लिए प्रदेश भर में घर- घर जाकर गणना करने संबंधी फील्ड कार्य दिनांक 16 नवम्बर 2015 से दिनांक 15 दिसम्बर 2015 तक सम्पन्न किया जाएगा.

F. No. F. - 10-01-2015- (Two)A(3).-In pursuance of sub - rule (4) of rule 3 of the Citizenship (Registration of Citizens and issue of National Identity Cards Rules , 2003 the Govt. of Madhya Pradesh hereby decides to prepare and update National Population Register and the field work for house to house enumeration throughout the State for collection of information relating to all persons who are usually residing within the jurisdiction of Local Registrar shall be undertaken with effect from the 16th November 2015 to 15th December 2015 .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , लक्ष्मीकान्त द्विवेदी, उपसचिव.

भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 सितम्बर 2015

6077

राजस्व विभागे

कार्यालय , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना , जिला रीवा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

रीवा , दिनांक 16 सितम्बर 2015

क्र. 1974- प्रका.- भू-अर्जन-2015.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है .

चूंकि बहुती नहर योजना का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है, तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है. इस कारण अधिनियम की धारा (4 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण

जिला तहसील नगर/ग्राम

अर्जित क्षेत्रफल लगभग (हे . में. )

(4) (1) सतना

(2) अमरपाटन

(3) मतहा

3.899

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री, राकफिल बॉध संभाग देवलोंद, जिला- शहडोल (म. प्र.)

बहुती नहर योजना की बहुती मुख्य नहर के निर्माण हेतु भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान) का अवलोकन प्रशासक भू- अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन दिवस एवं कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है .

क्र. 1976- प्रका.-भू-अर्जन-2015.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.

चूंकि बहुती नहर योजना का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है, तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है. इस कारण अधिनियम की धारा ( 4 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण

जिला तहसील नगर/ग्राम

अर्जित क्षेत्रफल लगभग (हे.में. )

(4) (1) सतना

(2) अमरपाटन

22.7

(3) हिनौती

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री, राकफिल बॉध संभाग देवलोंद , जिला- शहडोल (म. प्र.)

बहुती नहर योजना की बहुती मुख्य नहर के निर्माण हेतु भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक भू- अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन दिवस एवं कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

6078

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 सितम्बर 2015

[भाग 1 क्र. 1978- प्रका.- भू-अर्जन-2015.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.

चूंकि बहुती नहर योजना का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है, तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है . इस कारण अधिनियम की धारा (4 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं है और इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

अनुसूची

भूमि का विवरण

जिला तहसील नगर/ग्राम

अर्जित क्षेत्रफल लगभग (हे .में. ) (1) सतना

(2) अमरपाटन

(3) बिहारगंज

(4) 6.528

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री, राकफिल बाँध संभाग देवलोंद, जिला- शहडोल (म. प्र.)

बहुती नहर योजना की बहुती मुख्य नहर के निर्माण हेतु भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक भू- अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन दिवस एवं कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

क्र. 1980 - प्रका.- भू- अर्जन-2015.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है .

चूंकि बहुती नहर योजना का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है , तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है . इस कारण अधिनियम की धारा ( 4 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं है और इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

अनुसूची

भूमि का विवरण

जिला

नगर/ग्राम

तहसील

अर्जित क्षेत्रफल लगभग (हे.में. )

(4) (1) सतना

(2) अमरपाटन

12.53

(3) जुडमानी

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5) कार्यपालन यंत्री, राकफिल बाँध संभाग देवलोंद , जिला- शहडोल (म. प्र. )

बहुती नहर योजना की बहुती मुख्य नहर के निर्माण हेतु भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक भू- अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन दिवस एवं कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

क्र. 1982- प्रका.- भू-अर्जन-2015.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.

भाग 1 ]

6079

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 सितम्बर 2015

चूंकि बहुती नहर योजना का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है, तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है . इस कारण अधिनियम की धारा ( 4 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-

भूमि का विवरण

जिला

नगर/ग्राम

तहसील

अर्जित क्षेत्रफल लगभग ( हे.में. ) (1)

(2)

(3)

(4) सतना अमरपाटन छिरहाई

39.6

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री, राकफिल बाँध संभाग देवलोंद, जिला- शहडोल (म. प्र.)

बहुती नहर योजना की बहुती मुख्य नहर के निर्माण हेतु भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक भू- अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन दिवस एवं कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

क्र. 1984- प्रका. - भू- अर्जन- 2015.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.

चूंकि बहुती नहर योजना का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है , तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है . इस कारण अधिनियम की धारा (4 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण

जिला तहसील नगर/ग्राम

(1)

(2) (3)

अर्जित क्षेत्रफल लगभग ( हे.में. ) (4) सतना

नौगांव नं. 3

अमरपाटन

3.855

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, राकफिल बॉध संभाग देवलोंद, जिला- शहडोल (म. प्र.)

बहुती नहर योजना की बहुती मुख्य नहर के निर्माण हेतु भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक भू- अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन दिवस एवं कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है .

क्र. 1986- प्रका. - भू-अर्जन- 2015.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 सितम्बर 2015

6080

चूंकि बहुती नहर योजना का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है , तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है. इस कारण अधिनियम की धारा ( 4 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं है और इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-

अनुसूची

भूमि का विवरण

जिला

नगर/ग्राम

तहसील

अर्जित क्षेत्रफल लगभग ( हे. में. ) (2)

(3)

(4) (1)

9.935

नौगांव नं. 1

सतना अमरपाटन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, राकफिल बॉध संभाग देवलोंद, जिला- शहडोल (म. प्र.)

बहुती नहर योजना की बहुती मुख्य नहर के निर्माण हेतु भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक भू- अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन दिवस एवं कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है .

क्र. 1988 - प्रका. - भू- अर्जन- 2015.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.

चूंकि बहुती नहर योजना का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है , तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है. इस कारण अधिनियम की धारा ( 4 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

जिला तहसील नगर/ग्राम

अर्जित क्षेत्रफल लगभग (हे.में. ) (1)

(2)

(3)

(4)

डिगरहट

सतना अमरपाटन

4.92

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री, राकफिल बाँध संभाग देवलोंद, जिला- शहडोल (म. प्र.)

बहुती नहर योजना की बहुती मुख्य नहर के निर्माण हेतु भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक भू- अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन दिवस एवं कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

क्र. 1990- प्रका.- भू-अर्जन- 2015.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.

भाग 1 ]

6081

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 सितम्बर 2015

चूंकि बहुती नहर योजना का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है, तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है . इस कारण अधिनियम की धारा ( 4 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-

भूमि का विवरण

जिला तहसील नगर/ग्राम

अर्जित क्षेत्रफल लगभग ( हे. में. ) (2)

(1)

(3)

(4) सतना

अमरपाटन

अरगट

6.282

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री, राकफिल बॉध संभाग देवलोंद , जिला- शहडोल (म. प्र.)

बहुती नहर योजना की बहुती मुख्य नहर के निर्माण हेतु भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक भू- अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन दिवस एवं कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

क्र. 1992 - प्रका.- भू- अर्जन- 2015.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.

चूंकि बहुती नहर योजना का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है, तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है . इस कारण अधिनियम की धारा ( 4 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं है और इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण

जिला तहसील नगर/ग्राम

अर्जित क्षेत्रफल लगभग (हे.में. ) (1)

(2) (3)

(4) सतना अमरपाटन नौगांव नं. 2

5.278

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री, राकफिल बॉध संभाग देवलोंद, जिला- शहडोल (म. प्र.)

बहुती नहर योजना की बहुती मुख्य नहर के निर्माण हेतु भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक भू- अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन दिवस एवं कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

क्र. 1994- प्रका.- भू-अर्जन- 2015.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.

6082

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 सितम्बर 2015

[भाग 1 चूंकि बहुती नहर योजना का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है , तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है. इस कारण अधिनियम की धारा ( 4 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण

जिला तहसील नगर/ग्राम

अर्जित क्षेत्रफल लगभग (हे.में. ) (1)

(2) (3)

(4) सतना अमरपाटन

1.782

खोड़री

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री, राकफिल बॉध संभाग देवलोंद, जिला- शहडोल

(म. प्र. )

बहुती नहर योजना की बहुती मुख्य नहर के निर्माण हेतु भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक भू- अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन दिवस एवं कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

क्र. 1996 - प्रका.- भू-अर्जन- 2015.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.

चूंकि बहुती नहर योजना का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है , तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है . इस कारण अधिनियम की धारा ( 4 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं है और इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण

जिला तहसील नगर/ग्राम

अर्जित क्षेत्रफल लगभग (हे.में. ) (1) सतना

(2) अमरपाटन

(3) नौगांव नं. 4

(4) 29.504

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री, राकफिल बॉध संभाग. देवलोंद, जिला- शहडोल (म. प्र.)

बहुती नहर योजना की बहुती मुख्य नहर के निर्माण हेतु भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक भू- अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन दिवस एवं कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. एल. साकेत, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

6083

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 सितम्बर 2015

भाग 1 ]

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रीवा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग रीवा, दिनांक 2 सितम्बर 2015

पत्र क्र. 259 - भू-अर्जन-2015.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची सारणी के कालम ( 2 ) में वर्णित भूमि, अनुसूची की सारणी के कालम ( 3 ) में उल्लेखित भूमि के रकबे का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 उपधारा ( 4 ) के अन्तर्गत एतद्वारा घोषित किया जाता है कि निजी शासकीय भूमि की आवश्यकता लोक प्रयोजन के लिये है . चूंकि ग्राम गेरुआरी भूषण सिंह, रीवा जिले गंगेव उमरिहा मार्ग के कि.मी. 2/2 में लहुरिया नाले पर पुल एवं पहुंच मार्ग कार्य पूर्ण करने हेतु. इस कारण अधिनियम के उपधारा ( 2 ) के तहत पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है .

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा ( म. प्र. )

(ख ) तहसील- नईगढ़ी

(ग) नगर/ग्राम-गेरुआरी भूषण सिंह

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.036 हेक्टेयर .

खसरा नंबर

अर्जित रकबा (हेक्टर में)

(2)

(1)

40/1

0.018

40/2

0.018

योग 0.036

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- रीवा जिले गंगेव उमरिहा मार्ग के कि.मी. 2/2 में लहुरिया नाले पर पुल एवं पहुंच मार्ग कार्य हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा एवं ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय जिला रीवा एवं कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. सेतु रीवा के कार्यालय में में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राहुल जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला मण्डला, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग मण्डला, दिनांक 14 सितम्बर 2015

क्र. भू-अर्जन-01-(अ-82)-2014-15.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 की उपधारा ( 1 ) एवं ( 6 ) के उपबंधों के अनुसार यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- मण्डला

(ख ) तहसील-बिछिया

(ग) ग्राम- राजो माल प.ह.नं. 27

(घ) लगभग क्षेत्रफल-31.38 हेक्टेयर.

खसरा नंबर

रकबा (हेक्टेयर में)

(1)

(2)

33/1

0.05

33/2

0.06

0.11

0.13

49/1

0.12

49/2

0.52

58/1

0.01

59

0.60

61

62

1.40

2.54

64

65

1.64

0.40

68

70

0.81

0.82

71

0.88

73

74

0.85

76

0.40 6084

(2)

(1)

0.53

80

81

0.42

82

0.44

83

0.84

84

0.61

85

0.61

0.43

86

87

0.43

88

0.42

3.74

89/1

89/2

0.40

0.81

92

96

0.02

98

0.16

99

0.33

0.28

100/1

0.10

100/2

0.79

101

0.82

103/1

0.82

103/2

105

0.05

106/1

0.04

106/2

0.02

107

0.43

108

0.77

0.01

109/1

137

0.49

139

0.20

140/1

0.25

0.03

140/2 , 140/3 , 140/5

144

0.13

0.06

145

167

0.35

1.95

168/1

170/1

0.78

171

0.48

योग : 31.38

(2) सार्वजनिक प्रयोजन की आवश्यकता है.- हालौन , सिंचाई परियोजना के जलाशय के पूर्ण जल स्तर पर डूब से प्रभावित होने वाली भूमि की आवश्यकता है.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 सितम्बर 2015

(3 ) भूमि का नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ) एवं भू-अर्जन अधिकारी बिछिया एवं कार्यालय कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास हालौन संभाग बिछिया जिला मण्डला में किया जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-02-(अ-82)-2014-15. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 की उपधारा ( 1 ) एवं ( 6 ) के उपबंधों के अनुसार यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-मण्डला

(ख) तहसील- बिछिया

( ग) ग्राम- राजो रैयत प.ह.नं. 27

(घ) लगभग क्षेत्रफल- 111.26 हेक्टेयर.

खसरा नंबर

रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

41

0.04

42

0.17

0.12

52

54

0.05

0.52

65

66

0.55

0.15

67/3

68

0.94

70

1.96

0.35

71/1

0.45

71/2

0.40

71/3

0.32

71/4

71/5

0.30

73

0.82

0.21

74

0.80

76

3.12

79/1

79/2

0.51

82

0.26 भाग 1 ]

6085

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 सितम्बर 2015

(2) (1)

1.34 83/1

83/2

0.20 84

1.91 85

1.04 86

1.29

2.35 87

88

0.16 89

0.16 90/1

0.51

2.00 90/2

90/3

0.30 91/1

0.70

0.40 91/2

93

1.10 95

0.35 96/1

0.67

0.66 96/2

97

1.92

1.63 98

101

1.48 102

1.00 104

2.56 105

1.34 106

0.70 107

1.15

0.70 108

1.80 109

1.80 110

3.66 112

114/1

1.38 114/2

0.40

1.20 114/162

115

0.61

0.65 116

118

0.94 121

3.43

4.22 122

2.95 123

124

1.32 125

3.52 126

0.27

(2)

(1)

0.24

127

0.18

128

0.18

129

130

0.16

131

4.14

134

1.09

136

1.69

1.15

137

0.44

138

2.55

139

140

2.31

0.65

141

0.60

142/1

0.59

142/2

0.59

142/3

0.59

142/4

142/5

0.59

143

0.29

0.55

144/1

0.09

144/2

145

0.42

1.00

146/1

1.06

146/2

1.00

146/3

0.60

147

0.51

148

0.44

149

0.42

150

6.46

151

2.43

152

0.80

153

0.60

154

155

0.71

0.40

156/1

156/2

0.40

0.52

156/3

2.36

159

4.65

160

111.26

योग .

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-हालौन , सिंचाई परियोजना के पूर्ण जलस्तर पर डूब से प्रभावित होने वाली भूमि की आवश्यकता है.

6086

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 सितम्बर 2015

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ) एवं भू-अर्जन अधिकारी बिछिया एवं कार्यालय कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास हालौन संभाग बिछिया जिला मण्डला में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, लोकेश कुमार जाटव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग रीवा , दिनांक 16 सितम्बर 2015

पत्र क्र. 2001-प्रका.- भू-अर्जन 2014-15. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील- रायपुर कर्चुलियान

(ग ) ग्राम-झाँझर 215

(घ) लगभग क्षेत्रफल-4.969 हेक्टेयर .

अर्जित रकबा

खसरा नं.

(हे. में)

(2)

(1)

अ-निजी पट्टे की भूमि

0.218

98/1 , 98/2, 98/3

0.163

97

0.196

38/1, 38/2

37

0.077

34

0.036

33

0.036

42

0.030

0.033

30/1, 30/2 , 30/3 , 30/4

0.014

46/1, 46/2

0.023

44

(2)

(1)

0.112

45

0.019

43

0.065

49/1 , 49/2

0.072

50/1 , 50/2 , 50/3 , 50/4

51

0.013

0.028

83

82 0.008

75

0.122

0.099

78/1 , 78/2 , 78/3

0.097

77/1 , 77/2

74

0.009

0.044

76/1 , 76/2 , 76/3 , 76/4

0.070

73

72

0.103

0.122

70

69

0.162

141

0.198

0.130

142/1, 142/2

0.033

144/1 , 144/2 , 144/3

0.170

143

145

0.011

0.030

169/1 , 169/2

168

0.105

167/1 , 167/2 ,

0.015

167/3 , 167/4

170/1 , 170/2

0.37

170/3, 170/4

0.142

171/1 , 171/2 , 171/3 , 171/4 , 171/5

0.010

176/1 , 176/2 , 176/3 , 176/4, 176/5 , 176/6 , 176/7

172/1 , 172/2 , 172/3

0.371

172/4 , 172/5 , 172/6 , 172/7

383

0.034

0.009

173

174/1 , 174/2 ,

0.119

174/3 , 174/4

0.002

384/1 , 384/2 , 384/3

0.050

382 6087

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 सितम्बर 2015

भाग 1 ]

(2)

(1)

175/1, 175/2,

0.001

175/3 , 175/4

375

0.213

0.180

374

373

0.005

326

0.012

0.050

327

0.270

329/1 , 329/2

0.023

328/1, 328/2

0.143

324/1 , 324/2

0.046

451/1 , 451/2

0.024

452/1, 452/2

453

0.478

455

0.061

454

0.007

147

0.019

अ. निजी पट्टे की भूमि का योग 4.969

ब- म. प्र. शासन की भूमि

ब. म. प्र. शासन की भूमि का योग 0.000

अब का योग .4.969

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-" बहुती मुख्य नहर के अन्तर्गत अमिलकी वितरक " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 2003- प्रका.- भू- अर्जन 2014-15.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख ) तहसील- रायपुर कर्चुलियान

(ग) ग्राम-लेडुआ 573

(घ) लगभग क्षेत्रफल-4.826 हेक्टेयर.

अर्जित रकबा

खसरा नं.

(हे. में)

(1)

(2)

अ-निजी पट्टे की भूमि

0.018

239

0.155

277

0.027

276

241/1/क, 241/1/ख ,

0.063

241/2

275/2

0.073

0.001

244/1, 244/2, 244/3

0.011

245

0.017

246

0.032

247

0.051

248

0.030

252/1, 252/2

0.127

249

0.037

250/1 , 250/2

0.034

259/1 , 259/2 , 259/3

262

0.038

0.068

261

260

0.107

207

0.021

0.048

213

212

0,039

0.047

211/1 , 211/2

0.038

210

209

0.096

191/1 , 191/2,

0.164

191/3 , 191/4

0.002

190/1 , 190/2 , 190/3

0.105

183

0.002

194/1 , 194/2

0.052

192

0.061

193

0.167

179

0.088

196

0.021

177/1 , 177/2

180

0.001

0.157

178

0.048

175/1 , 175/2 6088

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 सितम्बर 2015

(1)

(2)

176

0.031

174

0.075

173/1 , 173/1 /क, ।

173/1/ख

0.035

173/2, 173/3

0.012

165/1, 165/1 /क, 165/2

0.007

164

162

0.039

0.260

163

21/1/क, 21 /1/ख , 21/2 ,

0.254

21/3, 21/4

0.137

20/1 , 20/2

19

0.614

18

0.028

0.156

47/1, 47/2

0.223

48

49

0.156

0.027

68 , 68/1 , 68/2 , 68/3

0.014

69/1, 69/2

0.615

13/1, 13/1/क, 13/2

0.055

12/1, 12/2

अ. निजी पट्टे की भूमि का योग 4.784

ब- म. प्र. शासन की भूमि

22

0.042

ब. म. प्र. शासन की भूमि का योग 0.042 अब का योग..4.826

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-" बहुती मुख्य नहर के अन्तर्गत अमिलकी वितरक " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 2005-प्रका.- भू-अर्जन 15. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

संशोधित अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सतना

(ख) तहसील- अमरपाटन

(ग) ग्राम-कोठार

(घ) लगभग क्षेत्रफल-7.897 हेक्टेयर.

अर्जित रकबा

खसरा नं.

(हे. में)

(2)

(1)

अ-निजी पट्टे की भूमि

0.168

354/1, 354/2

0.047

356/1 , 356/2

0.074

355

0.034

357

348

0.452

0.069

343/1, 343/2

347

0.344

0.028

346/369

346

0.151

0.143

215

0.008

226

0.017

216

0.114

217

218

0.027

0.040

219

222

0.099

0.328

220/1 , 220/2

221

0.013

202/1/क, 202/1 /ख

0.244

202/2/क, 202/2/ख

0.447

143/1 , 143/2

2.011

137.

16

0.061

0.044

153/1 , 153/2

0.155

155/1 , 155/2

0.002

156

134/1, 134/2

0.325

134/3/क, 134/3/ख

0.003

131 6089

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 सितम्बर 2015

भाग 1 ]

(1)

(2) 18

0.176

0.048 19/1, 19/2

133

0.360 28/1/1, 28/1/2 ,

0.149 28/1/3 , 28/2 , 28/3

0.001 29/1 , 29/2

132

0.352 64

0.120

0.004 65

0.073 36/1/1 , 36/1/2 , 36/2, 36/3

0.095 52/1/1 , 52/1/2 , 52/2

0.027 38/1 , 38/2 , 38/3 , 38/4, 38/5 , 38/6, 38/7

0.409 51/1/1 , 51/1/2 , 51/1/3 51/1/4, 51/2/1 , 51/2/2 , 51/3 , 51/4 , 51/5/1 ,

51/5/2 , 51/5/3 , 51/6 , 51/7/1 , 51/7/2 , 51/8 , 51/9 , 51/10/1 , 51/10/2

0.048

0.026 48/1, 48/2 49/1/1 , 49/1/2, 49/1/3 , 49/1/4, 49/1/5, 49/1/6 , 49/1/7, 49/2, 49/3

0.197 50/1/1 , 50/1/2 , 50/1/3 , 50/1/4 , 50/1/5 , 50/1/6 ,

50/1/7, 50/1/8 , 50/2 , 50/3

0.003 47/1, 47/2 , 47/3 85/1/1 , 85/1/2

0.124 85/1/3, 85/1/4 85/2/क/1 , 85/2/क/2, 85/2/क/3 , 85/2/ख , 85/3 / 46

0.001

0.114 41/1 , 41/2 , 41/3 , 41/4 , 41/5, 41/6, 41/7, 41/8 , 41/9.

0.062 40/1, 40/2

अ. निजी पट्टे की भूमि का योग 7.837

ब-म. प्र. शासन की भूमि 239

0.045

(2)

(1)

0.015

144

ब. म. प्र. शासन की भूमि का योग 0.060

अब का योग..7.897

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-" बहुती नहर के अन्तर्गत बेला वितरक " में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 2007- प्रका.- भू-अर्जन-2015. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

संशोधित अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सतना

(ख) तहसील- अमरपाटन

(ग) ग्राम-कोरिगवां

( घ) लगभग क्षेत्रफल-10.681 हेक्टेयर.

अर्जित रकबा

खसरा नं.

(हे. में)

(2)

(1)

अ-निजी पट्टे की भूमि

0.035

871/1 , 871/2, 871/3

0.144

870/1 , 870/2 , 870/3

0.077

855/1 , 855/2 , 853/3/क , 853/3/ख

0.154

869/1 , 869/2 , 869/3

0.094

868/1 , 868/2

0.190

867/1 , 867/2, 867/3

0.002

866/1/क, 866/1/ख, 866/2

0.197

876/1 , 876/2 , 876/3

0.001

882/1, 882/2

0.073

880/1 , 880/2

0.095

881/1 , 881/2

893

0.213 6090

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 सितम्बर 2015

(1)

(2) 892

0.046 891

0.077 890/1 , 890/2 ,

0.503 890/3 , 890/4

|

0.080 889

0.127 817/1 , 817/2

0.074 818/1 , 818/2

0.096 430/1, 430/2

0.106 429/1, 429/2

0.050 428

0.097 427

0.057 426/1 , 426/2

438

0.023 439

0.002

0.064 425/1, 425/2

0.075 424

423

0.051

0.003 441/1, 441/2

442

0.003

0.064 422/1, 422/2

443

0.004

0.036 421/1 , 421/2

444

0.003

0.336 296

0.020 295

294/1.

0.303

0.128 294/2

305

0.021

0.027 304/1 , 304/2 , 304/3

308

0.217

0.098 307

0.033 252/1 , 252/2 , 252/3

253

0.080 255

0.043 254/1, 254/1 /क, 254/1/ख,

0.221 254/2/क, 254/2/ख ,

254/2

249/1/क, 249/1 /ख ,

0.068 249/2

0.075 248/1 , 248/2

0.104 239/1, 239/2

0.084 238/1, 238/2

240/1, 240/2/क,

0.100 240/2/ख , 240/2/ग ,

240/2

241/1/क, 241/ 1/ख,

0.004 241/2

(2)

(1)

0.114

237

0.180

235/1, 235/2

0.023

236/1 , 236/2

0.093

234

0.009

233

0.008

229

0.065

262/1, 262/2

225

0.082

224

0.042

223

0.015

0.048

222/1 , 222/2

0.063

221

0.004

183

0.013

184/1

184/2

0.008

217/1/क, 217/ 1 /ख

0.003

217/2

0.039

190/1 , 190/2 , 190/3

191

0.019

0.001

216/1 , 216/2

0.001

199

0.036

194/1 , 194/2 , 194/3

197

0.024

0.009

198

12

0.134

0.005

11

0.006

293/1 , 293/2

0.003

293/1233

549

0.034

550

0.022

0.008

548

547

0.005

0.052

558

0.001

551

557

0.061

556

0.005

0.004

555

283

0.013

0.017

281

282

0.013

279

0.022

278

0.035

0.065

157/1 , 157/2 , 157/3

156

0.028

153

0.039

0.007

155 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 सितम्बर 2015

(1)

(2) 152

0.086 150

0.092 149

0.034

0.050 144/1, 144/2

145

0.011 114/1

0.027 114/2/ख

114/2/क

115

0.168

0.006 107/1 , 107/2

105

0.048

0.120 101/1 , 101/2

98

0.005 99/1 , 99/2, 99/3 ,

0.057 99/4, 99/5

97/1, 97/2

0.005 100

0.003

0.203 96/1, 96/2

124

0.318 68/1/क, 68/1 /ख

0.066 68/1/ग, 68/ 1/घ, 68/2

66/1222/1

0.026 66/1222/2

0.026 66/1222/3

0.026 66/1222/4

0.033 67/1, 67/2/क/1 ,

0.201 67/2/क/2, 67/2/क/3 ,

67/2/क/4,

67/2/ख

46/1/क/1 , 46/1 /क/2

46/1/ख , 46/1/1,

0.091 46/1/घ, 46/2

47/1/क, 47/1/ख ,

0.077 47/1/ग, 47/1/घ, 47/2

45/1, 45/2, 45/3,

0.045 45/4, 45/5

88

0.023 87

0.070 928

0.033 926

0.008 927

0.061 938

0.008 941

0.001 939

0.058 940

0.087 789

0.002 950

0.052 768

0.015 951

0.059

6091 (1)

(2)

767

0.006

0.123

953/1 , 953/2

955

0.049

956

0.042

959

0.082

748

0.042

961

0.001

986

0.037

1007

0.001

988

0.050

987

0.014

989

0.032

0.084

990/1 , 990/2 , 990/3

991

0.001

992

0.049

0.006

993/1 , 993/2

1004

0.047

1000

0.021

1003

0.103

1002

0.045

1035

0.090

1034

0.003

1040

0.117

705

0.136

704

0.430

747

0.048

0.040

736/1/क, 736/1 /ख

736/2/1 , 736/2/2 ,

0.094

736/2/3 , 736/2/4

अ. निजी पट्टे की भूमि का योग 10.450

ब- म. प्र. शासन की भूमि

332

0.081

10

0.027

333/1241

0.032

290

0.028

276

0.031

1025

0.032

ब. म. प्र. शासन की भूमि का योग 0.231 अब का योग .10.681

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-" बहुती नहर के अन्तर्गत बेला वितरक " में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

6092

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 सितम्बर 2015

पत्र क्र. 2009- प्रका. - भू-अर्जन- 2015.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

संशोधित अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सतना

(ख) तहसील- अमरपाटन

(ग) ग्राम-रिमार

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.894 हेक्टेयर .

खसरा नं.

अर्जित रकबा

(हे. में)

(1)

(2)

अ-निजी पट्टे की भूमि

565

0.124

0.451

566/1 , 566/2 , 566/3

0.316

567/1 , 567/2

569

0.618

0.010

570/1 , 570/2 , 570/3

0.014

572

0.322

571

275

0.011

अ. निजी पट्टे की भूमि का योग 1.866

ब- म. प्र. शासन की भूमि 599 0.028

ब. म. प्र. शासन की भूमि का योग अब का योग 0.028 .1.894

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-" बहुती नहर के अन्तर्गत बेला वितरक " में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1999- प्रका.- भू-अर्जन-2015. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सतना

(ख) तहसील- अमरपाटन

(ग) ग्राम- कुसमहट

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.673 हेक्टेयर.

अर्जित रकबा

खसरा नं.

(हे. में)

(2)

(1)

अ-निजी पट्टे की भूमि

0.178

503/1 , 503/2

0.179

502/1, 502/2

0.266

501/1 , 501/2

अ. निजी पट्टे की भूमि का योग 0.623

ब- म. प्र. शासन की भूमि

0.024

465

0.026

481

ब. म. प्र. शासन की भूमि का योग 0.050 अब का योग . .0.673

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-" बहुती नहर के अन्तर्गत बेला वितरक " में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , बी.एल. साकेत, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

6093 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 सितम्बर 2015

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, जबलपुर

अवकाश से लौटने पर श्री आर. के. सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , मण्डला को मण्डला पुनः पदस्थापित किया जाता है.

जबलपुर, दिनांक 31 अगस्त 2015

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. के. सिंह , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

जबलपुर, दिनांक 3 सितम्बर 2015 क्र. C- 3710-दो- 14-1-2015.- मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना के निम्नलिखित सहायक ग्रेड एक की पदोन्नति अनुभाग अधिकारी के रिक्त पद पर वेतनमान रु. 6500-200-10,500 (पुनरीक्षित वेतनबैंड रु. 9,300-34800+ग्रेड पे रु. 4200 में, अस्थाई एवं स्थानापन्न रूप से , आगामी आदेश पर्यन्त, कॉलम नं. ( 3 ) पर दशाई गई स्थापना पर इस शर्त से साथ की जाती है कि वे आदेश जारी होने के दिनांक से पदोन्नत पदस्थापना पर 15 दिवस के अन्दर अनिवार्य रूप से कार्यभार ग्रहण करेंगे. यदि वे निर्धारित समयावधि में पदोन्नत पदस्थापना पर कार्यभार ग्रहण नहीं करते हैं तो यह माना जावेगा कि वे पदोन्नत पद पर कार्यभार ग्रहण करना नहीं चाहते हैं एवं भविष्य में उनकी पदोन्नति पर एक वर्ष तक विचार नहीं किया जावेगा:-

टीप

क्र. नाम एवं स्थान

क्र. B - 3996-दो- 2-30-2012.- श्री पी . एस. कुशवाह, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, नीमच को दिनांक 31 अगस्त से 4 सितम्बर 2015 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 29 एवं 30 अगस्त 2015 के एवं अवकाश के पश्चात् में 5 एवं 6 सितम्बर 2015 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

पदोन्नति पर पदस्थापना

का स्थान

अवकाश से लौटने पर श्री पी. एस. कुशवाह, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , नीमच को नीमच पुनः पदस्थापित किया जाता है .

(1)

(2)

(3)

(4)

मुख्यपीठ, जबलपुर

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

रिक्त पद पर.

1 श्री एस.बी.एस. बघेल , मुख्यपीठ, जबलपुर.

खण्डपीठ, इन्दौर

प्रमाणित किया जाता है कि श्री पी. एस. कुशवाह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

रिक्त पद पर.

2 श्री एस. एल. तिवारी , मुख्यपीठ, जबलपुर.

खण्डपीठ, इन्दौर

3 श्री एस. एल. वर्मा,

रिक्त पद पर.

मुख्यपीठ, जबलपुर.

रिक्त पद पर.

4 श्री एस. पी. ताम्रकार, खण्डपीठ, ग्वालियर मुख्यपीठ, जबलपुर.

क्र. B - 3998- दो-2-53-2014.- श्री के. पी. सिंह, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, राजगढ़ - ब्यावरा को दिनांक 24 से 28 अगस्त 2015 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 23 अगस्त 2015 के तथा अवकाश के पश्चात् में 29 एवं 30 अगस्त 2015 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, वेद प्रकाश, रजिस्ट्रार जनरल.

जबलपुर, दिनांक 2 सितम्बर 2015

अवकाश से लौटने पर श्री के. पी. सिंह, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, राजगढ़ - ब्यावरा को राजगढ़- ब्यावरा पुनः पदस्थापित किया जाता है .

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री के. पी. सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. B - 3969-दो-2-32-2014.-श्री आर. के. सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , मण्डला को दिनांक 5 से 7 अगस्त 2015 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पश्चात् में 8 एवं 9 अगस्त 2015 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान कीजाती है .

6094

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 सितम्बर 2015

क्र. B - 4000-दो- 2-14-2014.-श्री अमर नाथ , प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , गुना को दिनांक 3 से 5 अगस्त 2015 तक तीन दिन का स्वीकृत अर्जित अवकाश उपभोग नहीं करने के कारण निरस्त किया जाता है.

क्र. B -4005-दो-2-49-2009.-श्री जगदीश बाहेती, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, सिंगरौली को दिनांक 29 जुलाई 2015 से दिनांक 1 अगस्त 2015 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए चार दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 2 अगस्त 2015 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री जगदीश बाहेती, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, सिंगरौली को सिंगरौली पुनः पदस्थापित किया जाता है .

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री जगदीश बाहेती उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. B -4805- दो - 2-24-2014.- श्री अरूण कुमार शर्मा, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय, छतरपुर को दिनांक 28 से 29 जुलाई 2015 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

अवकाश से लौटने पर श्री अरूण कुमार शर्मा, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , छतरपुर को छतरपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है .

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अरूण कुमार शर्मा , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

जबलपुर, दिनांक 4 सितम्बर 2015

क्र. B -4010- दो- 2-37-2014.-श्री ओ. पी. सुनरया, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय, भिण्ड को दिनांक 27 जुलाई 2015 से 1 अगस्त 2015 तक छः दिन के पूर्व स्वीकृत अर्जित अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 2 से 6 अगस्त 2015 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री ओ. पी. सुनरया, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , भिण्ड को भिण्ड पुनः पदस्थापित किया जाता है.

[ भाग 1 अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री ओ. पी. सुनरया उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

जबलपुर, दिनांक 7 सितम्बर 2015

क्र. B -4043- दो - 2-32-2010. श्रीमती कनकलता सोनकर, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , शहडोल को दिनांक 31 जुलाई 2015 से दिनांक 5 अगस्त 2015 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्रीमती कनकलता सोनकर, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , शहडोल को शहडोल पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती कनकलता सोनकर उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,

व्ही. बी. सिंह, रजिस्ट्रार.

जबलपुर, दिनांक 1 सितम्बर, 2015

क्र. 840-गोपनीय- 2015-दो - 2-1-2015 ( भाग- ए) .-भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुये , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, श्री भारत भूषण श्रीवास्तव, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति ( अत्याचार निवारण ) , अधिनियम एवं प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , छतरपुर के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश, छतरपुर को, उनके कार्य के अतिरिक्त, छतरपुर जिले के प्रभारी जिला न्यायाधीश की हैसियत से पूर्णतः अस्थाई रूप से, कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, पदस्थ करता है.

दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 ( क्रमांक सन् 1994 ) की धारा 9 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, श्री भारत भूषण श्रीवास्तव को छतरपुर सत्र न्यायालय में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, सत्र न्यायाधीश नियुक्त करता है.

जिला एवं सत्र न्यायाधीश के नियमित पदधारी की पदस्थापना होने पर, श्री भारत भूषण श्रीवास्तव, विशेष न्यायाधीश , अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम एवं प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छतरपुर के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश , छतरपुर की हैसियत से पदस्थ माने जावेंगे.

6095 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 सितम्बर 2015

भाग 1 ]

क्र. 842-गोपनीय- 2015- दो - 2-1-2015 ( भाग- ए) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुये, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , श्रीमती सुनीता यादव, विशेष न्यायाधीश , अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति ( अत्याचार निवारण ) , अधिनियम एवं प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , ग्वालियर के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश , ग्वालियर को, उनके कार्य के अतिरिक्त, ग्वालियर जिले के प्रभारी जिला न्यायाधीश की हैसियत से पूर्णतः अस्थाई रूप से, कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, पदस्थ करता है.

क्र. 841 - गोपनीय- 2015- दो- 2-1-2015 ( भाग- ए) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुये, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , श्री राजीव कुमार श्रीवास्तव ( जूनियर ) , विशेष न्यायाधीश , अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति ( अत्याचार निवारण ) , अधिनियम एवं प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छिंदवाड़ा के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश , छिन्दवाड़ा को, उनके कार्य के अतिरिक्त, छिन्दवाड़ा जिले के प्रभारी जिला न्यायाधीश की हैसियत से पूर्णतः अस्थाई रूप से, कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, पदस्थ करता है.

दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 ( क्रमांक सन् 1994 ) की धारा 9 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश , श्रीमती सुनीता यादव, को ग्वालियर सत्र न्यायालय में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से , सत्र न्यायाधीश नियुक्त करता है.

दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 ( क्रमांक सन् 1994 ) की धारा 9 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश , श्री राजीव कुमार श्रीवास्तव ( जूनियर ) को छिन्दवाड़ा सत्र न्यायालय में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, सत्र न्यायाधीश नियुक्त करता है.

जिला एवं सत्र न्यायाधीश के नियमित पदधारी की पदस्थापना होने पर, श्रीमती सुनीता यादव , विशेष न्यायाधीश , अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम एवं प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश, ग्वालियर की हैसियत से पदस्थ मानी जावेंगी.

जिला एवं सत्र न्यायाधीश के नियमित पदधारी की पदस्थापना होने पर, श्री राजीव कुमार श्रीवास्तव ( जूनियर ) , विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम एवं प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , छिन्दवाड़ा के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश, छिन्दवाड़ा की हैसियत से पदस्थ माने जावेंगे.

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार , वेद प्रकाश , रजिस्ट्रार जनरल.

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 25 September 2015. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2015-09-25.39.Ordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2015-09-25.39.Ordinary.