मध्यप्रदे श शासन
इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
प्राधिकार से प्रकाशित
भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 2 अक्टूबर 2015- आश्विन 10 , शक 1937
क्रमांक 40]
विषय-सूची
1.-( 1 ) राज्य शासन के आदेश, ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, भाग
(3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.
भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं,
( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.
भाग 3.-
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं.
भाग 4.-( क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (ख) ( 1 ) अध्यादेश,
(3) संसद्के अधिनियम,
(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.
भाग १
राज्य शासन के आदेश
गृह विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 21 सितम्बर 2015
क्र. एफ 1 ( ए) 195-91-ब- 2- दो. श्री विजय कटारिया, भा. पु. से. अतिरिक्त महानिदेशक, आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ , भोपाल को दिनांक 21 सितम्बर 2015 से 3 अक्टूबर 2015 तक, कुल तेरह दिवस अर्जित अवकाश, दिनांक. 19-20 सितम्बर 2015 एवं 4 अक्टूबर 2015 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ स्वीकृत किया जाता है .
(2 ) अवकाशकाल में श्री विजय कटारिया , भा.पु.से. को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
( 3 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री विजय कटारिया, भा. पु. से. उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
भोपाल, दिनांक 22 सितम्बर 2015
क्र. एफ 1 (ए) 164-94- ब-2- दो. सुश्री सोनाली मिश्रा, भा. पु. से. , पुलिस महानिरीक्षक ( गुप्तवार्ता ) , मध्यप्रदेश भोपाल को विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 30 जुलाई 2015 द्वारा स्वीकृत अर्जित अवकाश में वृद्धि करते हुए दिनांक 23 से 26 अगस्त 2015 तक, चार दिवस अर्जित अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है.
(2) शेष कंडिकाएं यथावत् रहेंगी.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कमला उपाध्याय, अवर सचिव
6097
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2015.
6098
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अक्टूबर 2015
विभाग प्रमुखों के आदेश
कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ ( ब्यावरा ) , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग
राजगढ़, दिनांक 13 अगस्त 2015
क्र. 5681 - भू- अर्जन- 2015.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, संलग्न अनुसूची के खाने ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है.
प्रकरण क्रमांक 24-अ- 82-2013-2014 चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक ( 1 ) में गादिया तालाब कि नहर निर्माण तहसील जीरापुर जिला राजगढ़ की तालाब योजनान्तर्गत ग्राम गादिया के लिए आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे क्रामकवार विवरण अनुसूची ( 2 ) के उल्लेखित है अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची ( 2 ) की भूमि की अनुसूची ( 1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है. चूंकि, गादिया तालाब पूर्व से निर्मित है तथा नहर निर्माण पूर्व से चल रहा है एवं इस हेतु अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची ( 1 )
ग्रामः-गादिया
स. क्र.
विवरण
(2)
(1)
1
निजी भूमि
( गादिया तालाब कि नहर निर्माण)
ग्रामः- गदिया, तहसील:- जीरापुर जिला:-राजगढ़
तहसील:-जीरापुर अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा ( हे. में)
असिंचित कुल रकबा (5) सिंचित (3)
(4)
1.201 1.201 कुल योग 1.201 1.201
अनुसूची ( 2 )
गादिया तालाब कि नहर निर्माण में आने वाली निजी भूमि का विवरण
खसरा स. क्र.
प्रभावित कृषक का नाम
नम्बर
(3)
(2)
(1)
1
694
695
696
699/1
701
702/2
रोशनसिंह नारायणसिंह, करणसिंह बद्रीलाल आ. भावनीसिंह, रतनलाल , लक्ष्मीनारायण , देवकारण आ. केशरसिंह, मेहताब बाई वि . चेना गब्बा कालू जगन्नाथ आ. बरदा भैरुलाल, छगनलाल आ. मोती नारायण सिंह आ. बापूलाल जाति गूजर नि. ग्राम भू-स्वामी.
703/2
704
707/1
702/4
706
707
योग
प्रभावित भूमि कुल भूमि का
असिंचित रकबा
कुल
(6) (7)
सिंचित (5)
(4)
0.040 0.040 0.445
0.101 0.648
0.101
0.045
0.045 1.214
0.253 0.253 1.854
0.165 2.634
0.165
0.024 0.752
0.024
0.012 0.012 0.129
0.150 0.729
0.150
0.790 8.405
0.790 6099
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अक्टूबर 2015
भाग 1 ]
(3) (2)
(1)
713/2
2 नारायणसिंह पिता बापूलाल जाति गूजर नि. ग्राम भू-स्वामी.
713/3
3 मेताब बाई वि. मोतीलाल भेरुलाल छगनसिंह आ. मोतीलाल उमरावबाई वि. मोतीलाला जाति गूजर नि. ग्राम भू-स्वामी.
717/2/1
716/1/6/1
4 विजयसिंह उकारलाल जानबाई गीताबाई पिता लछ्छीराम जाति गूजर नि. ग्राम भू- स्वामी.
717/1/2
5 प्रभूबाई पति हीरालाल जाति गूजर नि. ग्राम भू-स्वामी.
715/1
719/4
6 रोशनसिंह नारायणसिंह, करणसिंह बद्रीलाल, हरीसिंह आ. भावनीसिंह, रतनलाल, लक्ष्मीनारायण, देवकारण
719/6
आ. केशनसिंह मेहताब बाई वि. चेना गब्बा कालू जगन्नाथ आ. बरदा भैरुलाल छगनलाल आ. मोती नारायणसिंह आ. बापूलाल जाति गूजर नि. ग्राम भू-स्वामी.
2
योगः- कुल
महायोगः-
(7)
(5) (6)
(4)
0.012 0.012 0.061
0.055 0.055 0.611
0.065
0.065 0.283
0.090
0.090 0.801
0.165 0.165 0.660
0.024
0.024 0.263
0.189
0.189 0.923
0.411
0.411 2.756
1.201
1.201 11.161
भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी , एवं भू-अर्जन अधिकारी ( राजस्व ) खिलचीपुर - जीरापुर के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 5683 - भू- अर्जन- 2015.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है.
प्र. क्र. 25 -ए- 82-2013-2014 चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक ( 1 ) में बावड़ीखेड़ा तालाब की नहर निर्माण तहसील जीरापुर जिला राजगढ़ की तालाब योजनान्तर्गत ग्राम बावड़ीखेड़ा के लिए आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची ( 2 ) में उल्लेखित है अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची ( 2 ) की भूमि की अनुसूची ( 1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है. चूंकि, बावड़ीखेड़ा तालाब पूर्व से निर्मित है तथा नहर निर्माण पूर्व से चल रहा है एवं इस हेतु अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
विवरण
क्र.
(2)
(1)
1
निजी भूमि
अर्जित की जाने वाली भूमि
सिंचित असिंचित
का रकबा कुल योग
(5) (3) (4)
0.887
0.328
0.559
0.887
0.328
0.559
कुल योग
(बावडीखेड़ा तालाब की नहर निर्माण )
ग्राम बावडीखेड़ा तहसील जीरापुर जिला राजगढ़ , मध्यप्रदेश
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 अक्टूबर 2015
6100
अनुसूची ( 2 )
बावड़ीखेड़ा तालाब की नहर निर्माण में आने वाली निजी भूमि का विवरण
क्र.
प्रभावित कृषक का नाम
खसरा नम्बर (3)
(2)
(1)
21/3
1
रत्तीराम, गंगाराम आ. भेरू जाति
21/5
लोदा नि. झबरपुरा , भू. स्वामी.
21/6
21/7/1
2
22/1/1
क्वंरलाल, शंकरलाल आ. सालगराम जाति गायरी नि. ग्राम भू. स्वामी.
21/7/2
3
नारायण आ. नाथूलाल जाति गायरी
22/1/2
नि. ग्राम भू. -स्वामी.
23/1
4
नंदूबाई बेवा नन्दा हि. 1/4
24/1
अमरसिंह प्रभूलाल आ. रामा हि.
25/1
2/4 जाति लोदा नि. ग्राम भू- स्वामी.
25/2
5
नंदूबाई बेवा नन्दा हि. 1/4
26/1
अमरसिंह, प्रभूलाल आ. रामा हि.
47/2
2/4 जाति लोदा नि. ग्राम भू-स्वामी.
47/3
48
6
शंकरलाल, जगन्नाथ आ. शिवलाल जाति भील नि. ग्राम भू-स्वामी.
7
बालचंद आ. भेरू जाति गुजर नि.
49 50
ग्राम भू-स्वामी.
53
8
पान बाई पति नंदा जाति गुजर नि. ग्राम भू-स्वामी..
9
मेतीलाल पिता गुमान जाति गुजर
57/1
नि. ग्राम भू-स्वामी.
प्रभावित भूमि
असिंचित कुल योग (7)
(6)
कुल भूमि का रकबा (4)
सिंचित (5)
0.363
0.225
0.225
0.567
0.567
0.049
0.049
0.336
0.049
0.049 0.336
0.156 0.595 0.156
0.344
0.364
0.093
0.093
0.010
0.020
0.005
0.005
0.040
0.110 0.972 0.110
0.335
0.135
0.898
0.065
0.065
0.413
56/2
0.328 0.887
0.559
कुल योग
भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी खिलचीपुर/ जीरापुर के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आनंद कुमार शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
6101
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अक्टूबर 2015
भाग 1 ]
राजगढ़, दिनांक 21 अगस्त 2015
क्र. 5835-36- भू- अर्जन- 2015.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न सूची के खाने ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है.
प्र. क्र. 14- अ- 82-2014-2015 चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक ( 1 ) में मूण्डला तालाब की दायीं नहर निर्माण तहसील राजगढ़ जिला राजगढ़ की ग्राम नरसिंहपुरा, खाजला, बड़दला, घोघड़िया खुर्द, घोघड़िया कला , हिरनखेड़ा एवं टाण्डीकला तथा बायीं नहर निर्माण में अर्जित की जा रही भूमि ग्राम मूण्डला, बड़दला, पीपलबे पुरोहित , हिरनखेड़ी, भवानीपुरा खुर्द, रामपुरिया, ऊँचाखेड़ा, कलीखेड़ा उदपुरिया एवं पड़िया जागीर के लिये आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे क्रमवार विवरण अनुसूची ( 2 ) में उल्लेखित है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची ( 2 ) की भूमि की अनुसूची ( 1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है. चूंकि मूण्डला तालाब की नहरों का निर्माण पूर्व से चल रहा है एवं इस हेतु अधिकांश भूमि का अर्जिन किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाघात निर्धारित रिर्पोट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची ( 1 )
तहसील:-राजगढ़ मूंडला तालाब परियोजना की दायी एवं बायीं नहर में शेष प्रभावित भूमि
विवरण स. क्र.
(1)
(2) अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा ( हे. में )
योग (5)
असिंचित (4)
सिंचित (3)
दायी नहर में शेष प्रभावित भूमि
1
नरसिंहपुरा 2
खाजला
3
बड़दला
4
घोघड़ियाखुर्द 5
घोघड़ियाकला 6
हिरनखेड़ा 7
टाण्डीकला
0.667 0.000
0.667
0.000
0.424
0.424
1.675 0.000
1.675
1.215 0.000
1.215
1.199 0.000
1.199
0.345
0.739 0.394
6.708 0.000
6.708
बांयी नहर में शेष प्रभावित भूमि
8
9
10
11
12
भवानीपुरा खुर्द 13
14
15
16
17
जागीर
0.806
0.806
0.000
0.000
0.377
0.377
4.088
4.088
0.000
7.014 0.000
7.014
1.064
3.334 2.270
0.210 0.000
0.210
0.525
0.503
0.022
4.227
4.227 0.000
0.000
1.260
1.260
0.940 0.000
0.940
35.408
32.722
2.686
कुल योग..
6102
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अक्टूबर 2015
अनुसूची (2 )
मूंडला तालाब परियोजना की दांयी नहर में शेष प्रभावित भूमि
खसरा नम्बर स. क्र.
प्रभावित कृषक का नाम
(3)
(2)
(1)
32/3 1 लालसिंह पिता प्यारजी जाति गुर्जर नि. मगरियादेह
19
योग
18/4 2 चेनसिंह पिता प्यारजी जाति गुर्जर नि. मगरियादेह
योग
18/5 3 लालजी पिता मांगीलाल जाति सुतार नि. अमृतपुरा
योग 4 नारायणसिंह पिता जगन्नाथ जाति सौंधिया नि. खाजला
योग
ग्राम नरसिंहपुरा का महायोग .
मूंडला तालाब परियोजना की दांयी नहर में शेष प्रभावित भूमि
205/2 1 शिवसिंह पिता भीमा जाति सौंधिया, नि. खाजला
200/1
योग 2 लालजी पिता नारान, कंचनबाई बैवा नारान जाति सौंधिया 200/2 नि. ग्राम भू-स्वामी.
योग
77/2 3 करणसिंह पिता भीमा जाति सौंधिया नि. ग्राम भू-स्वामी
योग
ग्राम खाजला का महायोग .
मूंडला तालाब परियोजना की दांयी नहर में शेष प्रभावित भूमि
210 1 बद्रीलाल पिता हीरालाल जाति रूवाला
योग
159 2 भंवरलाल, सालगराम, गोपीलाल, राधाकिशन पिता रामा जाति चमार.
योग
171 3 शिवसिंह, देवीसिंह आ. बद्रीलाल, जाति रूवाला
170
योग
ग्रामः-नरसिंहपुरा रकबा
प्रभावित भूमि
असिंचित
सिंचित
कुल
(7) (4) (5)
(6)
0.168 0.000
0.168
1.770
0.000
0.024 0.024 3.415
0.000
0.192 5.185
0.192
0.010
0.000
0.010 2.529
0.010 0.010 0.000
2.529
0.174 0.000
1.012
0.174
0.174 0.000
0.174
1.012
0.291 0.000
0.291
1.012
0.000
0.291 0.291 1.012
0.667 0.667 0.000
9.738
ग्राम:-खाजला 0.000
0.061 0.500
0.061
0.253
0.000
0.159 0.159
0.220 0.220 0.000
0.753
0.090 0.090 0.000
0.240
0.000
0.090 0.090 0.240
0.000
0.114 0.114 0.253
0.114 0.114 0.253
0.000
0.424 0.424 1.246
0.000
ग्राम:-बड़दला
0.584
0.000
0.584 1.708
0.000
0.584 0.584 1.708
0.000
0.010
1.050
0.010 0.000
0.010
0.010
1.050
0.072 0.072 0.000
0.860
0.032 0.000
0.032
0.481
0.104 0.000
0.104
1.341 6103
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अक्टूबर 2015
भाग 1 ]
(1)
(2)
4 बापू पिता देवा जाति चमार, निवासी अमृतपुरा 5 कालू, बापू, बनिया पिता देवा जाति चमार 6 रूघनाथ पिता किशोर, रतीराम पिता सोलाल, बनेसिंह, बंशीलाल , हरिसिंह पिता मांग्या जाति गाडरी.
7 देवीसिंह पिता बद्रीलाल जाति रूवाला
8 बापूलाल पिता दोला जाति गाडरी
गोरीलाल पिता दोला जाति गाडरी
9
(6) (3)
(4)
(7)
(5)
0.000
0.049 0.049 4.047
139/3/6
0.049
0.000
0.049 4.047
योग
0.060
0.000
0.060 1.808
219
0.060 0.060
0.000
1.808
योग
0.329
0.000
0.329 220
1.586
0.000
0.329 0.329 1.586
योग
0.000
0.139 0.670
0.139 211
0.000 0.139 0.139 योग
0.670
0.200
0.000
0.200 0.650
139/1/2
0.200
0.000
0.200 0.650
योग
0.200
0.000
0.200 0.673
139/1/3
0.200 0.200
0.000
0.673
योग
0.000
1.675 1.675 13.533
ग्राम बड़दला का महायोग
मूंडला तालाब परियोजना की दायीं नहर में शेष प्रभावित भूमि
1 लक्ष्मण , शंकर, करन पिता रामसिंह, सुरजीबाई पिता रामसिंह 150 जातिलोड़ा.
2 गेंदीबाई पत्नि करणसिंह जाति लोड़ा
3 हीरालाल पिता देवीराम, मांगीलाल, प्रेमसिंह पिता चंदरलाल, देवीसिंह पिता मांगीलाल जाति लोड़ा.
4 रोड़जी पिता देवीराम जाति लोड़ा
5 घीसालाल, काशीराम , श्रीलाल , पूरीलाल, बापूलाल, चम्पीबाई, दरियावबाई पिता किशोर जाति लोड़ा.
6 प्यारजी, देवचन्द, शिवसिंह , लालसिंह, उमरावबाई पिता जगन्नाथ जाति लोड़ा.
7 कंवरलाल, लालसिंह, पिता गंगाराम, रतनबाई पुत्री गंगाराम उंकार पिता देवीसिंह जाति लोड़ा.
8 प्यारा , गोपीया, चंपा , बंशी पिता देवा, कमलाबाई , गुलाबबाई पुत्री देवा जाति लोड़ा.
ग्राम:-घोघड़िया खुर्द
0.200
0.000
0.200 0.310
0.000
0.200 0.200 0.310
योग
0.000
0.076
0.076 149/1
0.373
0.076
0.076
0.000
0.373
योग
0.000
0.152 0.747
0.152 149/2
0.055
0.000
0.055 113/2
0.193
0.207
0.207
0.000
0.940
योग
0.000
0.076
0.076 0.373
149/3
0.000
0.386
0.114 0.114 113/3
0.000
0.190 0.190 0.759
योग
0.072 115
0.316
0.000 0.072
0.072
0.000
0.072 0.316
योग
0.096
0.000
0.096 114
0.316
0.000
0.096 0.096 0.316
योग
0.000
0.055 0.055 0.193
113/1
0.051 0.051 0.395
0.000
112/1
0.000
0.588
0.106 0.106 योग
0.266
0.000
0.038 0.038 86
0.266
0.000
0.038 0.038 योग [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अक्टूबर 2015
6104
(3)
(2)
(1)
87 9 मदन, मांगीलाल , उंकार पिता हरलाल जाति लोड़ा
योग
..
ग्राम घोघड़िया खुर्द का महायोग मूंडला तालाब परियोजना की दांयी नहर में शेष प्रभावित भूमि
118/1/8 1 गंगाराम पिता हरलाल जाति लोड़ा
योग
12/6/8 2 काशीराम पिता अमरा जाति लोड़ा
योग
12/6/3 3 प्रेमसिंह पिता चेनसिंह जाति लोड़ा
योग
12/6/5 4 हरिसिंह पिता भंवरलाल जाति लोड़ा
योग
12/4 5 बापूलाल, बजेसिंह पिता कालू, किशनलाल पिता प्रभूलाल
8/122 जाति बलाई.
योग 6 भंवरलाल , गोरीलाल, धूलजी पिता अमरा जाति लोड़ा
1/1
योग
4 7 किशन पिता गंगाराम जाति लोड़ा
योग
3 8 मांगीलाल , मांगीबाई पिता भंवरलाल , जूनीबाई बेवा भंवरलाल जाति लोड़ा.
योग
ग्राम घोघड़िया कला का महायोग .
मूंडला तालाब परियोजना की दांयी नहर में शेष प्रभावित भूमि
347
344/1 1 संजयसिंह पिता उमरावसिंह जाति राजपूत निवासी राजगढ़.
346/1
योग
314/1 2 घीसालाल पिता भंवरलाल, धूलजी, हरचंद पिता छीतर जाति लोड़ा.
योग
320/11 3 पूनमचंद पिता किशनलाल जाति माली
योग
(6) (7) (5)
(4)
0.000
0.230
0.860
0.230
0.230 0.230 0.000
0.860
1.215 0.000
1.215
4.728
ग्रामः- घोघड़िया कला 0.000
0.151 0.151 1.500
0.000
0.151 0.151 1.500
0.000
0.106 0.106 1.000
0.106 0.000
1.000
0.106
0.101 1.000
0.000
0.101
1.000
0.101 0.101 0.000
0.076 0.076 0.000
1.000
0.076 0.076 0.000
1.000
0.043 0.043 0.000
0.443
0.240
0.240
0.000
1.542
0.283 0.283 1.985
0.000
0.265 0.000
0.265
1.466
0.040
0.040
1.360
0.000
0.305
0.305
2.826
0.000
0.120 0.120 0.000
0.493
0.120
0.120
0.493
0.000
0.057 0.000
0.057
0.379
0.000
0.057
0.057
0.379
0.000
1.199 10.183
1.199
ग्रामः-हिरनखेड़ा 0.136
0.000 0.136 1.088
0.140
0.000 0.140 0.330
0.000
0.247
0.118
0.118
0.000 0.394 1.665
0.394
0.120 0.000
0.120
0.372
0.000
0.120
0.120
0.372
0.000
1.707
0.101 0.101 0.000
0.101 0.101 1.707 भाग 1 ]
6105
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अक्टूबर 2015
(3)
(2)
(1)
320/12/1 4 ग्यारसीबाई विधवा गिरधारी , सरदारबाई, गेंदीबाई, गजरीबाई , संपतबाई , केशरबाई, भंवरीबाई पिता गिरधारी .
योग
320/12/2 5 ग्यारसीबाई विधवा गिरधारी , सरदारबाई, गेंदीबाई, गजरीबाई, संपतबाई , केशरबाई, भंवरीबाई पिता गिरधारी .
योग
320/15 रामनारायण पिता लक्ष्मण जाति माली
6
योग (5)
(6) (7) (4)
0.000
0.051
0.051
0.197
0.051
0.000
0.051 0.197
0.038 0.000
0.038
0.197
0.000
0.038
0.038
0.197
0.035
0.000
0.035 0.443
0.035
0.035
0.000
0.443
0.345 0.739 4.581
0.394
ग्राम हिरनखेड़ा का महायोग
मूंडला तालाब परियोजना की दांयी नहर में शेष प्रभावित भूमि
291/2 1 घीसा पिता मोती जाति सुतार
योग
258 2 रामसिंह पिता कालू जाति लोड़ा
योग
236 3 भंवरिया पिता नंदा जाति लोड़ा
97
योग
35/2 4 शफीक खां पिता इद्रीशखां जाति मुसलमान
योग
44 5 घीसालाल, नाथूलाल पिता रोड़जी जाति लोड़ा
योग
537 6 भागचन्द पिता किशना आदि
योग
535/2/1 7 रामरतन पिता गणपत हि. 71 रमेश राममूर्तिबाई पिता शंकरलाल हि. 29 पै. जाति सुतार.
योग
535/2/2 8 हजारीलाल पिता जालम जाति माली नि. हिरनखेड़ा
योग
535/1/2/1 9 बापूलाल , रोड़जी पिता धूलजी जाति लोड़ा
योग
502/3
507/1 10 बापूलाल, रोड़जी, नानूबाई, कस्तूरीबाई, प्रेमबाई, पिता धूलजी, हीराबाई बेवा धूलजी, सरदारबाई पुत्री सौलाल.
506/1
योग
507/2
506/2 11 जगन्नाथ, रामचरण , फूलसिंह पिता गिरधारी , राधी, कान्ती, धापू पिता गिरधारी जाति लोड़ा
योग
ग्राम:-टाण्डी कला 0.000
0.024 1.442
0.024
0.024
0.024
0.000
1.442
0.064 0.000
0.064
0.949
0.000
0.064 0.064 0.949
0.040 0.000
0.040
0.683
0.000
0.112 0.112 1.505
0.152
0.000
0.152 2.188
0.000
0.064 0.064 2.000
0.000
0.064 0.064 2.000
0.024 0.000
0.468
0.024
0.024
0.024
0.000
0.468
0.000
0.368 0.368 0.417
0.000
0.368 0.368 0.417
0.260 0.000
0.260
1.707
0.000
0.260 0.260 1.707
0.260
0.260
0.000
0.822
0.260
0.000
0.260 0.822
0.260
0.000
0.260 1.771
0.260 0.260 0.000
1.771
0.000
0.041 0.041 0.041
0.025 0.025 0.000
0.025
0.090 0.090 0.000
0.259
0.156 0.156 0.000
0.325
0.000
0.026
0.026 0.026
0.090
0.000
0.090 0.266
0.116 0.116 0.000
0.292 6106
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अक्टूबर 2015
(3) (1)
501/1
501/2 12 शिवनारायण पिता बापूलाल जाति दांगी नि. कालीपीठ.
योग
546/2/1 13 सरदारबाई पुत्री बापूलाल, हरिप्रसाद पिता मिश्रीलाल जाति सुतार.
योग
546/3/1 14 कंवरलाल पिता हजारीलाल जाति दांगी निवासी कालीपीठ
योग
377 15 भागचन्द पिता किशना, सरदारबाई पुत्री बापूलाल , सुन्दरबाई बेवा बापूलाल, देवलीबाई पुत्री प्रभू जाति सुतार.
योग
364 16 जगन्नाथ , रामचरण , कन्हैयालाल, चम्पालाल, पांचूलाल पिता छितर हि. 50 पेसे आदि.
योग
363 17 अमरसिंह, नबलसिंह पिता घीसालाल , मेहताब पिता
334 गंगाराम जाति लोड़ा.
320
260
योग
309/1/1/2 18 बापूलाल, बद्रीलाल पिता बाबरू जाति दांगी
योग
309/2/1 19 जगदीशप्रसाद पिता ईश्वरलाल जाति दांगी निवासी कालीपीठ.
योग
318/1 20 हरलाल पिता किशना जाति लोड़ा
319/2
योग
313 21
315/2 बापूलाल , बद्रीलाल पिता बाबरू जाति दांगी निवासी कालीपीठ.
316/2/1
316/2/2
योग
315/1 22 जगदीशप्रसाद पिता ईश्वरलाल मु. भंवरीबाई बेवा ईश्वरलाल जाति दांगी निवासी कालीपीठ.
योग
316/1 23 जगदीश पिता ईश्वरलाल जाति दांगी निवासी कालीपीठ.
योग
(6)
(5)
(7) (4)
0.100
0.100
0.000
0.329
0.100
0.000
0.100 0.481
0.000
0.200 0.200 0.810
0.000
0.315
0.315
1.518
0.315
0.000
0.315 1.518
0.315
0.000
0.315 3.794
0.000
0.315 0.315 3.794
0.060 0.060 0.000
0.329
0.060 0.060 0.000
0.329
0.330
0.330
1.417
0.000
0.330
0.330
0.000
1.417
0.000
0.986
0.104
0.104
0.200
0.000
0.200 0.670
0.296 0.000
0.296
0.296
0.108
0.000
0.108 0.108
0.000
0.708 0.708 2.060
0.060 0.000
0.060
5.514
0.060
0.060
0.000
5.514
0.060 0.060 5.286
0.000
0.060 0.000
0.060
5.286
0.000
0.180 0.180 0.657
0.000
0.018 0.018 0.051
0.198 0.000
0.198
0.708
0.000
0.120
0.120
0.278
0.038
0.000
0.038
0.038 0.000
0.107 0.107 0.804
0.000
0.804
0.107 0.107 0.000
0.372
0.372
1.924
0.000
0.025 0.025 0.038
0.025 0.000
0.025
0.038
0.200
0.000
0.200 0.840
0.200
0.200
0.840
0.000 भाग 1 ]
6107
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 अक्टूबर 2015
(3)
(2)
(1)
341 24
342 किशनलाल, दोलजी पिता घीसालाल , प्रेमबाई, सौलाल, भंवरीबाई बेवा सौलाल जाति लोड़ा.
योग
344 25 सरदार पिता भंवरलाल जाति लोड़ा निवासी रूगनाथपुरा
345
योग
347/1 26 मांगीलाल , जगन्नाथ , केशरबाई पिता धूलजी मु. मौरमबाई बेवा धूलजी जाति लोड़ा.
योग
348/2/1 27 किशनलाल, दोलजी पिता घीसा जाति लोड़ा
योग
349/5 28 भंवरीबाई बेवा सौलाल जाति लोड़ा
योग
282/1/3 29 रामप्रसाद, गीताबाई पिता घीसा जाति सुतार
योग
281/2 30 हीरा पिता मोती जाति सुतार
योग
283 31 मोहम्मद रोशन पिता इद्रीशखां जाति मुसलमान
योग
274
271
272
योग 32 बद्रीलाल, पप्पूलाल, लीलकृष्ण, सुगनबाई पिता भंवरलालं, धापूबाई बेवा भंवरलाल , शंकरलाल, भागीरथ पिता मनना मु. रमकूबाई बेवा मनना हि. 1/3 रमकूबाई पिता किशना हि. 1/3 जगनाथ , रोड़ीबाई, कानुबाई पिता अमरसिंह, पुरीबाई बैवा अमरसिंह जाति चमार.
262 33 गलला पिता कालू जाति लोड़ा
264
योग
22 34 चम्पालाल , हरिसिंह पिता घीसालाल जाति लोड़ा
योग
51 ग्राम टाण्डी कला का महायोग .
मूंडला तालाब परियोजना की बांयी नहर में शेष प्रभावित भूमि
223/1 1 देवीलाल पिता हजारीलाल जाति बेड़िया
219/3
220/2
215/3/8/1
215/1
योग
254 2 सौरमबाई बेवा करणसिंह जाति सौंधिया
योग
(7) (5)
(6)
(4)
0.040
0.040
0.000
0.253
0.160
0.160
0.000
0.998
0.200
0.000
0.200 1.251
0.000
0.140 0.140 0.683
0.080 0.080 0.000
0.683
0.220 0.220 1.366
0.000
0.240 0.240
0.000
0.240
0.240 0.240
0.000
0.240
0.256 0.000
0.256
1.126
0.256 0.256 1.126
0.000
0.160 0.160 0.000
1.480
0.160
0.160
0.000
1.480
0.000
0.104 0.104 0.418
0.104
0.104
0.000
0.418
0.000
0.112 0.112 0.322
0.112 0.112 0.000
0.322
0.000
0.216 0.216 2.338
0.216 0.000
0.216
2.338
0.000
0.150
0.150
0.557
0.150 0.000
0.150
1.050
0.000
0.136 0.136 1.163
0.436
0.000
0.436 2.770
0.060 0.060 0.000
0.835
0.000
0.088
0.177
0.088 0.000
0.148 0.148 1.012
0.025
0.025
0.000
1.240
0.025 1.240
0.000
0.025
6.708 6.708 50.182 0.000
ग्रामः-मूंडला 0.000
0.046 0.046 0.101
0.000
0.093 0.093 0.429
0.057
0.057
0.000
0.146
0.000
0.013 0.013 0.013
0.051
0.000
0.051 0.143
0.260
0.000
0.260 0.832
0.004 0.004 0.000
0.339
0.004
0.000
0.004 0.339 6108
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अक्टूबर 2015
(2)
(1)
3 फूलसिंह पिता सर्जनसिंह, धापूबाई पति फूलसिंह जाति बेड़िया.
भंवरलाल पिता गंगोलया जाति चमार
4
5 मोड़सिंह, हनुमन्तसिंह, चन्दनसिंह, दयालसिंह, इन्दरसिंह पिता प्रभूलाल , दरियावबाई बेवा प्रभूलाल जाति गुर्जर.
6 मोड़सिंह पिता प्रभूलाल जाति गुर्जर
7 प्रेमसिंह, गंगाधर पिता कन्हैयालाल जाति बेड़िया 8 रामसिंह पिता प्रभूलाल जाति बेड़िया
गोरीलाल पिता गिरधारी जाति चमार
9
ग्राम मूण्डला का महायोग .
मूंडला तालाब परियोजना की बांयी नहर में शेष प्रभावित भूमि
1 जगन्नाथ , देवसिंह पिता रामसिंह जाति गाडरी 2 कालू पिता देवा जाति चमार
(7) (4)
(5)
(6) (3)
0.008
0.000
0.008 258/2
0.379
0.008
0.008
0.000
0.379
योग
0.000
0.040 0.040 0.759
126
0.040
0.000
0.040 योग
0.759
0.000
0.020 0.020 20
0.999
0.000
0.008 0.008 21
0.291
0.000
0.028 1.290
0.028 योग
0.107
0.000
0.107 1.304
65/3
0.000
0.107 1.304
0.107 योग
0.000
226
0.126 0.126 0.266
0.038
0.000
0.038 0.164
225
0.164
0.000
0.430
0.164 योग
0.065
0.000
0.065 0.228
194
0.065
0.065
0.000
0.228
योग
0.000
0.130
0.130 89
0.089
0.130
0.000
0.130 0.089
योग
0.806
0.806
0.000
5.650
ग्रामः-बड़दला
0.101
0.000
0.101 0.840
1/2/3
0.101
0.101 0.840
0.000
योग
0.276
0.276 1/2/2
0.625
0.000
0.000
0.276 0.276 0.625
योग
0.000
0.377
0.377 1.465
ग्राम बड़दला का महायोग
मूंडला तालाब परियोजना की बांयी नहर में शेष प्रभावित भूमि
1 धूलजी पिता मेहताव जाति सौंधिया
2 गोपीलाल पिता बाबरू जाति सौंधिया
छोटेलाल पिता अमरसिंह जाति सौंधिया 3
4 कंचनबाई बेवा मांगीलाल, देवसिंह पिता मांगीलाल जाति सौंधिया.
5 गोपाल पिता अमरसिंह जाति सौंधिया 6 रामकिशन पिता रामसिंह, जड़ावबाई बेवा रामसिंह जाति
कुम्हार.
7 देवेन्द्रकुमार, पप्पू, रानीबाई, रजनीबाई पिता चन्दर, सुमित्राबाई बेवा चन्दर , धूलजी, रतन पिता हिराराम जाति बैरागी.
ग्रामः- पीपलबे पुरोहित
0.036
0.000
0.036 384
0.342
0.000
0.036 0.036 0.342.
योग
0.000
0.204 0.204 383
1.063
0.204
0.204
0.000
1.063
योग
0.000
382
0.138 0.138 0.164
0.000
0.138 0.138 0.164
योग
0.180 0.180
0.000
0.506
375
0.174 0.930
0.000
0.174 369/2
1.436
0.354
0.000
0.354 योग
0.180
0.000
0.180 0.371
373
0.104
0.000
0.104 370
0.164
0.000
0.174 0.174 0.588
369/1
0.458
0.000
0.458 योग
1.123
0.000
0.204 0.204 0.379
349
0.204
0.000
0.204 0.379
योग
0.000
0.192
0.192 319
0.329
0.060
0.060
0.000
0.101
321
0.252 0.252 0.430
0.000
योग 6109
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अक्टूबर 2015
भाग 1 ]
(1)
8 अनारजी पिता रामलाल जाति सौंधिया
9 बनेसिंह, मांगीलाल पिता पूरजी, न्यादीबाई बेवा पूरजी , सौरमबाई बेवा बन्शीलाल जाति सौंधिया.
10 मोतीलाल पिता अमरसिंह जाति सौंधिया
11 प्रेमसिंह पिता अमरसिंह जाति सौंधिया
12 इन्दरसिंह, हरिसिंह, शिवसिंह पिता लक्ष्मीनारायण, नौरंगबाई बेवा लक्ष्मीनारायण जाति सौंधिया.
13 दोलजी पिता भोना जाति सौंधिया
14 रामलाल पिता भोना जाति सौंधिया
15 लक्ष्मण पिता भोना जाति सौंधिया
16 किशनलाल पिता भोना जाति सौंधिया
करणसिंह पिता भोना जाति सौंधिया
17
18 बृजकिशोर पिता मोतीलाल जाति ब्राहम्ण निवासी राजगढ़ 19 किशनलाल पिता भोना जाति सौंधिया
20 प्यारजी पिता छीता जाति कुम्हार
21 प्यारजी पिता छीता, कालू, देवा पिता खुबा जाति कुम्हार 421
ग्राम पीपलबे पुरोहित का महायोग ..
मूंडला तालाब परियोजना की बांयी नहर में शेष प्रभावित भूमि
1 . बापू पिता शंभू जाति नाई
2 बापू, जानीबाई , प्रेमबाई, कमलाबाई, धापूबाई पिता शंभू जाति नाई.
(6) (7.) (3)
(4) (5)
0.036
0.000
0.036 0.569
346
0.000
0.036 0.036 0.569
योग
0.168 322/1
0.107
0.000
0.168
0.168 0.168 0.107
0.000
योग
0.000
0.080
0.080 0.143
324/1
0.000
0.143
0.080 0.080 योग
0.000
0.080 0.080 0.143
324/2
0.080
0.080
0.000
योग
0.143
0.080
0.080
0.000
324/3
0.144
0.080
0.080
0.000
0.144
योग
0.204
0.204 323
0.000
0.455
0.204 0.204
0.000
343
0.215
0.000
0.408
0.408 0.670
योग
0.045
0.045
0.000
0.105
344/1
0.045
0.000
0.045 0.105
योग
0.045 0.045
0.000
0.078
344/2
0.045
0.045
0.000
0.078
योग
0.045
0.000
0.045 0.105
344/3
0.000
0.045 0.045 0.105
योग
0.045
0.045
0.000
0.104
344/4
0.045 0.045
0.000
0.104
योग
0.075 0.075
0.000
354
1.846
0.075
0.000
0.075 1.846
योग
0.425
0.425
0.000
0.432
355
0.000
0.180 0.180 0.617
360
0.000
0.228 0.228 0.391
417
0.054
0.000
416
0.129
0.054
0.887 0.887
0.000
1.569
योग
0.048 0.048
0.000
424
0.304
0.048
0.000
0.048 0.304
योग
0.280
0.280
0.000
1.479
0.120
0.000
0.120 422
1.037
0.400
0.000
0.400 2.516
योग
0.000
4.088 4.088 13.340
ग्रामः-हिरनखेड़ी
0.232
0.000
0.232 1.597
483/2
0.232 0.232
0.000
1.597
योग
0.005
0.000
482
0.013
0.005
0.000
0.060 0.060 484
0.329
0.048 0.048 0.051
512 6110
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अक्टूबर 2015
(2)
(1)
3 कैलाश पिता पूरन भारती जाति गुंसाई 4 घीसा जाति धूलजी , नंदा पिता सोलाल, रोड़जी , सांवल्या पिता मूरली जाति लोड़ा.
5 ग्यारसीराम पिता अमरसिंह जाति लोड़ा 6 राधाकिशन पिता अमरसिंह जाति लोड़ा 7 मांगीलाल , भंवरलाल, दीवानसिंह , मांगीबाई ना . बा. पिता बंशीलाल , सर, माता गुलाबबाई बैवा बंशीलाल, कांतीबाई पिता बंशीलाल जाति लोड़ा.
8 रोड़जी मोरमबाई पिता रूघनाथ जाति लोड़ा 9 मोती पिता कनीराम जाति लोड़ा 10 नाथू पिता कनीराम जाति लोड़ा
11 कालू पिता कनीराम जाति लोड़ा 12 गुलाबबाई बैवा बद्रीलाल जाति चमार 13 रेशमबाई पिता मांगीलाल जाति लोड़ा 14 भंवरलाल , बापूलाल , कन्हैयालाल, कमल, रतन, केशरबाई
15 रामसिंह पिता गिरधारी जाति लोड़ा 16 दोला पिता भोना जाति लोड़ा
17 हेमराज , रामचन्द्र, होकमसिंह , नौरंगबाई, कृष्णाबाई पिता प्रभूलाल जाति लोड़ा.
18 मांगीलाल, बद्रीलाल , बंशीलाल, बापूलाल पिता रामा जाति सुतार.
19 गोरीलाल पिता रतीराम जाति लोड़ा 20 प्यारा पिता छीता जाति लोड़ा
(7)
(6)
(4)
(5)
(3)
0.345
0.345
0.000
0.911
511
0.000
0.192 0.192 1.037
515
0.024
0.000
0.024 0.024
480
0.060
0.000
0.060 0.060
479
0.168
0.000
0.168 0.168
477
0.244
0.000
0.244 0.354
485
1.146 1.146
0.000
2.947
योग
0.000
0.044 0.044 489
0.342
0.000
0.044
0.044. 0.342
योग
0.000
0.184
0.184 0.417
496
0.184
0.000
0.184 0.417
योग
0.046
0.046
0.000
0.264
498/1
0.046
0.046
0.000
योग
0.264
0.046
0.046
0.000
0.090
498/2
0.046
0.046
0.000
0.090
योग
0.051 0.051
0.000
0.367
500/1
0.051
0.000
0.051 0.367
योग
0.000
0.049
0.049 0.367
500/2
0.049 0.049
0.000
0.367
योग
0.040
0.000
0.040 0.410
568/1
0.040
0.000
0.040 0.410
योग
0.040
0.040
0.000
0.095
568/2
0.040
0.000
0.040 0.095
योग
0.040
0.040
0.000
0.285
568/3
0.040
0.000
0.040 0.285
योग
0.192
0.192
0.000
0.987
495
0.000
0.192 0.192 0.987
योग
0.000
0.036
0.036 502/1
0.367
0.000
0.126
0.126 501/4
0.357
0.000
0.126 0.126 0.357
501/2
0.288
0.288
0.000
1.081
योग
0.036
0.000
0.358 0.322
502/3
0.358
0.000
0.036 0.322
योग
0.180
0.180
0.000
1.881
516/3
0.180
0.180
0.000
योग
1.881
0.060
0.060
0.000
0.784
519
0.060 0.060
0.000
0.784
योग
0.144
0.144
0.000
0.683
520
0.144
0.000
0.144 0.683
योग
0.192 0.192
0.000
0.708
533
0.000
0.192 0.708
0.192 योग
0.000
0.168
0.168 0.582
532
0.168
0.000
0.168 0.582
योग
0.228 0.228
0.000
1.359
529/2
0.228
0.228
0.000
1.359
योग 6111
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अक्टूबर 2015
भाग 1 ]
(2)
(1)
21 मांगीलाल , धूलजी, रमेश , बापू, दरयावसिंह पिता गोपीलाल मुखिया रूपाबाई वि. गोपीलाल जाति लोड़ा.
22 रत्ता पिता हीरालाल जाति लोड़ा.
23 रूपा पिता परसा जाति लोड़ा
24 भंवरलाल , रामप्रसाद, नारायण , कलाबाई पिता परसा जाति
लोड़ा.
25 पन्नालाल, प्यारा पिता छीता जाति लोड़ा 26 रोड़जी, मांगीलाल पिता गब्बा जाति चमार 27 रामचरण पिता पुन्या मुखिया हीराबाई बैवा पुन्या, पुरीबाई पुत्री पुन्या जाति चमार.
28 प्यारा, पन्ना, गोरधन पिता छीता जाति लोड़ा 29 चंदा पिता भीमा जाति लोड़ा
30 रामसिंह, छोटिया पिता भीमा जाति लोड़ा 31 धूल्या पिता अमरा , हरीसिंह, रमेश , मोतीलाल, लीलाबाई पिता लक्ष्मण, हीराबाई बैवा लक्ष्मण जाति लोड़ा.
32 रामप्रसाद, नारायण पिता परसा जाति लोड़ा 33 भंवरलाल पिता गंगाराम जाति लोड़ा 34 देवा पिता नाथू जाति लोड़ा
35 देवीसिंह पिता प्रभूलाल जाति लोड़ा 36 चेनसिंह पिता प्रभूलाल जाति लोड़ा 37 अर्जुन पिता प्रभूलाल जाति लोड़ा 38 राधेश्याम पिता प्रभूलाल जाति लोड़ा अमरसिंह पिता बाबरू जाति सौंधिया निवासी पीपलबेह
39
(6)
(5)
(7) (4)
(3)
0.054
0.054 0.082
0.000
637/1
0.054
0.054
0.000
0.082
योग
0.054 0.054
0.000
0.082
0.054
0.000
0.054 0.082
637/2 योग
0.064
0.064
0.000
636/1
0.189
0.150
0.150
0.000
0.367
635/1
0.057
0.000
0.057 0.057
635/3
0.000
0.154
0.154 635/4
0.154
0.064 0.064
0.000
636/2
0.190
0.489
0.489
0.000
0.957
योग
0.064
0.000
0.064 0.190
636/3
0.057
0.000
0.057 0.367
635/2
0.000
0.162 0.162 0.310
618/2
0.060
0.000
0.060 0.060
631/2
0.343
0.000
0.343 0.927
योग
0.076 0.076
0.000
0.430
623/1
0.076 0.076
0.000
0.430
योग
0.076 0.076
0.000
0.430
623/2
0.076 0.076
0.000
0.430
योग
0.076 0.076
0.000
0.430
0.076
0.076
0.000
0.430
623/3 योग
0.090
0.090
0.000
0.708
625
0.192
0.000
0.192 0.192
624
0.282 0.282
0.000
योग
0.900
0.024 0.024
0.000
1.265
621/1
0.000
0.024 0.024 1.265
योग
0.036
0.000
0.036 621/2
0.443
0.120
0.120
0.000
0.544
620
0.156
0.156
0.000
0.987
योग
0.234
0.000
0.234 619
0.848
0.234
0.234
0.000
0.848
योग
0.096 0.096
0.000
616/3
0.253
0.096
0.000
0.096 0.253
योग
0.045
0.000
0.045 0.300
616/2/1
0.045 0.045
0.000
0.300
योग
0.192 0.192
0.000
0.114
614
0.192
0.000
0.192 0.114
योग
0.037
0.037
0.000
0.119
601/1/1
0.037
0.037
0.000
0.119
योग
0.037
0.037
0.000
0.157
601/1/2
0.037 0.037
0.000
0.157
योग
0.037
0.037
0.000
0.157
0.037 0.037
0.000
0.157
601/1/3 योग
0.037
0.037
0.000
0.157
601/1/4
0.037
0.000
0.037 0.157
योग
0.336
0.000
0.336 0.474
0.336 0.336
0.000
0.474
604/2 योग 6112
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अक्टूबर 2015
(2)
(1)
40 कन्हैयालाल पिता मोहनलाल जाति लोड़ा 41 धूल्या पिता मेहताब जाति सौंधिया नि. पीपलबेह 42 गेंदिया पिता मोहनलाल जाति लोड़ा
43 गोपाल पिता अमरसिंह जाति सौंधिया नि. पीपलबेह ग्राम हिरनखेड़ी का महायोग ..
(6) (7) (4)
(5)
(3)
0.066
0.066 0.590
0.000
601/2
0.132 0.132
0.000
0.139
599
0.198
0.198
0.000
0.729
योग
0.195
0.195
0.000
0.696
605
0.195
0.195
0.000
0.696
योग
0.066
0.066
0.000
0.590
601/3
0.066 0.066
0.000
0.590
योग
0.468
0.000
0.468 0.475
604/3
0.468 0.468
0.000
0.475
योग
7.336
0.000
7.014 27.127
मूंडला तालाब. परियोजना की बांयी नहर में शेष प्रभावित भूमि ग्राम भवानीपुरा खुर्द
1 मुंशीलाल, गोरीलाल, रामकिशन, रमेश, लीलाबाई, कमलाबाई
पिता मांगीलाल जाति लोड़ा.
2 भंवरीबाई पति सेवा जाति लोड़ा
3 मांगीलाल पिता घीसालाल जाति लोड़ा पर्वतसिंह पिता भंवरलाल जाति लोड़ा.
4 शंकरलाल पिता कनीराम जाति लोड़ा
5 भंवरीबाई पति सेवा जाति लोड़ा मुंशीलाल पिता मांगीलाल जातिलोड़ा.
6 रायसिंह पिता धूलजी जाति सौंधिया निवासी पीपलबेह 7 नवलसिंह पिता जगन्नाथसिंह जाति राजपूत नि. ऊंचाखेड़ा 8 शिवसिंह पिता पृथ्वीसिंह जाति सौंधिया नि. पीपलबेह 9 मोकजी पिता हीरालाल, शिवसिंह पिता पृथ्वीसिंह. प्रेमसिंह पिता रामलाल जाति सौंधिया.
गंगाराम पिता रामलाल जाति सौंधिया निवासी पीपलबेह 10
11 रमेशचन्द्र पिता धन्नालाल जाति ब्राह्मण
12 बापूलाल पिता धन्नालाल जाति ब्राह्मण
13 पर्वतसिंह पिता भंवरलाल जाति लोड़ा
0.030
0.000
0.030
0.266
201
0.060
0.607
203
0.114
0.114
0.000
0.961
189
0.204
0.114
0.090
1.834
योग
0.090
0.342
200
0.000 0.189
0.189
1.290
204/1
0.000 0.153
0.153
1.290
204/2
0.432
0.000
0.432
2.922
योग
0.060
0.228
0.060
0.228
32 योग
0.030
0.000
0.030
42
0.126
0.030
0.126
योग
0.090
0.810
205
0.090
0.810
योग
0.090
0.000
0.090
181/2
1.619
0.000
0.144
0.144 180/2
0.651
0.234
0.000
0.234
2.270
योग
0.066
0.066
0.000 180/1
0.450
0.000
0.174
0.174 181/1/3
0.603
0.240
0.174
0.066
1.053
योग
0.036
0.000
0.036
170/2
1.144
0.036
0.000
0.036
1.144
योग
0.216
0.216
0.000
220
1.480
0.216
0.216
0.000
योग
1.480
0.000 0.180
0.180
0.942
170/1
0.180 0.180
0.000
0.202
169
0.180 0.360
0.180
योग
1.144
0.000
0.168
0.168 29/2
0.455
0.455
0.090
0.258
0.000
0.258
29/1 योग
0.910
0.000 0.180 0.228
0.180
29/1/1
0.180 0.228
0.000
0.180
योग
0.210
0.000
0.210
0.177
0.000 0.024
0.024
36/2 37/2
0.024 6113
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अक्टूबर 2015
भाग 1 ]
(3)
(2)
(1)
33/2
योग
102 14 गंगाराम पिता बक्सु जाति लोड़ा
67
68
योग
101 15 मोतीलाल, मावसिंह पिता दोला जाति सौंधिया नि. पीपलबेह
योग
100
65 16 मोकजी पिता हीरालाल जाति सौंधिया नि. पीपलबेह कुमेरसिंह पिता फूलसिंह जाति सौंधिया नि. पीपलबेह
योग
98
योग 17 बापूलाल पिता धन्नालाल जाति ब्राम्हण अयोध्याबाई बेवा मर्दनलाल जाति ब्राम्हण
62/224/1 18
योग मांगीलाल पिता किशनलाल जाति सौंधिया निवासी पीपलबेह .
66/3 19 रमेश, बापूलाल , श्यामाबाई पिता धन्नालाल जाति ब्राम्हण
योग
ग्राम भवानीपुरा खुर्द का महायोग ..
(7) (5)
(6)
(4)
0.060 0.060 0.000
0.133
0.060 0.294 0.234
0.334
0.080
0.316
0.090 0.090 0.000
0.911
0.030
0.030
0.000
0.030
0.200
0.120
0.080
1.257
0.090 0.090 0.000
0.405
0.090 0.090 0.000
0.405
0.080
0.080
0.000
0.329
0.000 0.150 0.150
0.202
0.230
0.080
0.150
0.531
0.030 0.030 0.000
0.076
0.030 0.030 0.000
0.076
0.050
0.203
0.050
0.203
0.100
0.000
0.100
0.721
0.100
0.721
3.334 2.270
1.064
17.676
मूंडला तालाब परियोजना की बांयी नहर में शेष प्रभावित भूमि- ग्राम रामपुरिया
200 1 गोरधन, कन्हैयालाल पिता दोलजी जाति लोड़ा
योग
201/1
योग 2 मोड़सिंह, कस्तूरीबाई पिता धन्ना, रमेश , पुष्पाबाई पिता भंवरलाल जाति लोड़ा
ग्राम रामपुरिया का महायोग ..
0.090 0.090 0.000
0.936
0.090 0.000
0.090
0.936
0.120
0.120
0.683
0.000
0.000
0.120 0.120 0.683
0.210
0.210
0.000
1.619
मूंडला तालाब परियोजना की बांयी नहर में शेष प्रभावित भूमि- ग्राम ऊँचाखेड़ा
132 1 चन्दरसिंह, प्रभूनाथसिंह पिता सरदारसिंह जाति राजपूत
26
योग
210 2 डूंगरसिंह, बृजराजसिंह पिता गणपतसिंह जाति राजपूत
योग
25 3 जसवंतसिंह पिता हरिसिंह जाति सौंधिया नि. कलीखेड़ा
योग
104/1 4 मोहनसिंह पिता धीरजसिंह जाति राजपूत
योग
93/3/1 5 रूपसिंह पिता धीरपसिंह जाति राजपूत
योग
103 6 प्रहलादसिंह पिता धीरपसिंह जाति राजपूत
योग
98 7 रघुवीरसिंह पिता धीरपसिंह जाति राजपूत
0.018 0.000
0.018
0.253
0.040 0.000
0.040
1.151
0.058 0.000
0.058
1.404
0.004 0.004 0.000
0.911
0.004 0.000
0.004
0.911
0.016
0.016
0.000
1.581
0.016
0.000
0.016 1.581
0.045 0.045 0.000
0.097
0.045
0.000
0.045 0.097
0.000
0.040 0.040 0.515
0.040 0.040 0.000
0.515
0.060
0.060
0.000
0.190
0.000
0.060 0.060 0.190
0.020 0.020 0.000
0.228 6114
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 अक्टूबर 2015
(3)
(2)
(1)
97
104/2
104/3
योग
99 8 हरीसिंह, मोहनसिंह पिता जवाहरसिंह जाति राजपूत
योग
96/1 9 श्रीमति कैलाश कुंवर पति नवलसिंह जाति राजपूत
योग
133/1 10 अन्तरकुवंर बेवा शम्भूसिंह , देवराजसिंह, शिवराजसिंह, महेन्द्रसिंह पिता शम्भूसिंह जाति राजपूत
योग '
ग्राम ऊँचाखेड़ा का महायोग (4)
(6) (7) (5)
0.120 0.000
0.120
0.120
0.000
0.045 0.045 0.045
0.045 0.000
0.045
0.045
0.230 0.000 0.230
0.438
0.030 0.030 0.000
0.202
0.000
0.030
0.030
0.202
0.020 0.020 0.000
0.089
0.020
0.020
0.000
0.089
0.022
0.000
0.022
0.126
0.000 0.022 0.022
0.126
0.525
0.503
0.022
5.553
मूंडला तालाब परियोजना की बांयी नहर में शेष प्रभावित भूमि ग्राम कलीखेड़ी
1
1/4 रामकरण पिता हिन्दूसिंह जाति सौंधिया नि. ग्राम भू-स्वामी
योग
1/5 2. शम्भू पिता भंवरलाल मु. उमरावबाई बेवा भंवरलाल जाति भील नि. ग्राम भू-स्वामी.
योग
ग्राम ऊँचाखेड़ा का महायोग ..
0.660 0.000
0.660
2.529
2.529
0.000
0.660 0.660
0.600 0.600 0.000
5.058
0.600
0.600
0.000
5.058
1.260 0.000
1.260
7.587
मूंडला तालाब परियोजना की बांयी नहर में शेष प्रभावित भूमि ग्राम उद्घरिया
66/2/2/1 1 दोलजी पिता पृथ्वीसिंह जाति सौंधिया
योग
65/3 2 रूपसिंह पिता पृथ्वीसिंह जाति सौंधिया
योग
60/2 3 मांगीलाल पिता कालू जाति सौंधिया नि. ग्राम कलीखेड़ा
योग
56/1/3 4 हरिसिंह पिता बापूलाल जाति सौंधिया
योग
56/1/1 5 नारायणसिंह पिता बापूलाल जाति सौंधिया
योग
56/1/2 6 बनेसिंह पिता बापूलाल जाति सौंधिया
योग
56/1/4 7 रतनसिंह पिता बापूलाल जाति सौंधिया
योग
56/2 योग 8 जगदीश पिता करणसिंह व. मु. रतनबाई बेवा करणसिंह जाति सौंधिया.
0.000
0.070 0.070 1.206
0.070 0.070 0.000
1.206
0.120 0.000
0.120
0.164
0.000
0.120 0.120 0.164
0.175 0.175 0.759
0.000
0.000
0.175 0.175 0.759
0.000
0.033
0.033
0.190
0.033 0.000
0.033
0.190
0.033 0.000
0.189
0.033
0.033 0.189
0.033
0.000
0.033 0.033 0.000
0.190
0.033
0.000
0.033 0.190
0.033
0.000
0.033 0.190
0.000
0.033
0.033
0.190
0.065 0.000
0.065
0.379
0.065 0.379
0.000
0.065 6115
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 अक्टूबर 2015
भाग 1 ]
(7)
(6)
(5)
(3)
(4)
(2)
(1)
0.065
0.065
0.000
0.380
56/3
9 राजू पिता करणसिंह व. मु. रतनबाई बेवा करणसिंह , जाति सौंधिया.
0.065
0.000
0.065
0.380
योग
0.420 0.420
0.000
54
2.795
10 मांगीबाई बेवा भावसिंह , छोटूलाल , रघुवीरसिंह, मुकेश पिता भावसिंह, ममताबाई, मनोरबाई पिता भावसिंह .
0.420
0.420
0.000
2.795
योग
0.040 0.040
0.000
0.734
57
11 गोरधनसिंह, बेजनाथसिंह पिता केशरसिंह महेश्वरसिंह, लेखराजसिंह पिता जगन्नाथसिंह , जाति राजपूत .
0.040 0.040
0.000
0.734
योग
0.060
0.000
0.060
53/1
0.396
12 गुलाबचन्द पिता प्रभूलाल , जाति ब्राम्हण
0.060
+
0.060
0.000
0.396
योग
0.060
0.060
0.000
53/2
0.396
13 राजेश पिता प्रभूलाल, जाति ब्राम्हण
0.060
0.060
0.000
0.396
योग
0.420
0.420
0.000
36
1.974
14 कालू पिता गंगाराम, जाति सौंधिया
0.420
0.000
0.420
योग
1.974
0.210
0.210
0.000
0.582
38
15 प्रेमसिंह पिता बापूलाल, जाति सौंधिया
0.540 0.540
5.450
0.000
40
0.750 0.750
0.000
6.032
योग
0.150
0.150
0.000
0.734
43
16
0.000
0.030 0.030
0.481
42
0.270
0.000
0.270
0.329
41
प्रेमसिंह, प्यारजी, धीरपसिंह पिता बापूलाल , अनोखबाई, बादामबाई, रतनबाई, पुत्रीया बापूलाल मु. रोड़ीबाई बेवा बापूलाल, देवसिंह पिता भेरूसिंह, जाति सौंधिया
0.450 0.450
1.544
0.000
योग
0.300 0.300
0.000
1.463
88/1
17 मोड़सिंह पिता धूलजी, काशीबाई पति मोड़सिंह, जाति चमार, नि. पड़िया
0.300
0.000
0.300
1.463
योग
0.050
0.000
1.463
0.050
88/2
18 हीरालाल पिता धूलजी , कमलाबाई पति हीरालाल, जाति चमार, नि. पड़िया
0.050 0.050
0.000
1.463
योग
0.150
0.000
0.150
1.800
89/2
19 राधेश्याम पिता फूलसिंह , जाति भील
0.150
0.000
0.150
1.800
योग
0.300
0.000
1.800
0.300
89/1
20 हरिसिंह पिता जगन्नाथ, जाति भील
0.300
0.300
0.000
1.800
योग
0.420 0.420
0.000
1.770
21 रमेश पिता प्रभू, धापूबाई पति रमेश , जाति चमार, नि. पड़िया 94/1
0.420 0.420
0.000
1.770
योग
0.000
0.180 0.180
0.180
94/2
22 कालू पिता धूलजी, नारायणीबाई पति कालू , जाति चमार, नि. पड़िया
0.180 0.180
0.000
0.180
योग
4.227 4.227
0.000
25.994
ग्राम उद्घरिया का महायोग
6116
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 अक्टूबर 2015
(2)
(1)
(7)
(5)
(6) (3)
(4)
मूंडला तालाब परियोजना की बांयी नहर में शेष प्रभावित भूमिः- पड़िया जागीर
1 बद्रीलाल पिता गोपीलाल, जाति नाई
2 हजारीलाल पिता गोपीलाल, जाति नाई
0.540
0.000
0.540 1.743
340
0.540
0.000
0.540 1.743
योग
0.400
0.400
0.000
2.000
344/1
0.400 0.400 2.000
0.000
योग
0.940 0.940
0.000
3.743
ग्राम पड़िया जागीर का महायोग
भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी ( राजस्व ) , राजगढ़, जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.
राजगढ़, दिनांक 28 अगस्त 2015
क्र. 6088 - भू- अर्जन - 2015.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है.
प्र. क्र. 02- अ- 82-14-15 चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में डोब तालाब की नहर निर्माण तहसील जीरापुर, जिला राजगढ़ की तालाब योजनान्तर्गत ग्राम डोब बामन्याखेड़ी एवं भगोरी के लिए आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्र. 30 सन् 2013 ) की धारा 11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की भूमि की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है. चूंकि, डोब तालाब की नहरों का निर्माण पूर्व से चल रहा है एवं इस हेतु अधिकांश भूमि का अर्जन किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची-1
ग्राम डोब, बामन्याखेड़ी एवं भगोरी , तहसील जीरापुर
क्र.
विवरण
(2)
(1)
1 निजी भूमि ( ग्राम डोब )
निजी भूमि ( ग्राम बामन्याखेड़ी)
निजी भूमि ( ग्राम भगोरी )
(डोब तालाब की नहर निर्माण )
ग्राम डोब, तहसील जीरापुर, जिला राजगढ़ (म. प्र. ) अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा सिंचित
कुल योग
असिंचित
(5)
(3)
(4)
0.070 0.368
0.298
0.000
0.554
0.554
1.18
0.220
0.960
2.102
0.518
1.584
कुल योग ..
अनुसूची-2
डोब तालाब की नहर निर्माण में आने वाली ग्राम डोब की निजी भूमि का विवरण
क्र.
प्रभावित कृषक का नाम
(2)
(1)
1 जाल्या पिता नाथू जाति चमार, नि. माचलपुर भू-स्वामी.
2 रघुवीर पिता दौला , जाति कंजर, नि. मल्हारगढ़ 3 नारायणसिंह पिता बापूलाल, जाति गूजर, नि. ग्रा.
भू-स्वामी
प्रभावित भूमि कुल भूमि का
सिंचित
रकबा
असिंचित कुल योग
खसरा नम्बर
(7) (4)
(5)
(6)
(3)
0.070
0.000
0.070 1.000
5/1/1/1/10/5
0.000
0.048
0.048
100/1
0.241
0.000
0.030 0.030 0.131
97/3 भाग 1 ]
6117
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अक्टूबर 2015
(1)
(2)
(3)
86 4 शिवसिंह पिता नन्दा जाति गूजर नि. ग्रा. भू- स्वामी
कुल योग ..
(4)
(5)
(7)
(6)
0.220
5.310
0.000 0.220
0.268
6.682
0.100 0.368 डोब तालाब की नहर निर्माण में आने वाली ग्राम बामन्याखेड़ी की निजी भूमि का विवरण
खसरा
क्र.
प्रभावित कृषक का नाम
नम्बर
(2)
(1)
(3) 1 देवीसिंह पिता मदनलाल, जाति गूजर, नि. ग्र. डोब 2
110
भंवरलाल , रामसिंह भैरु पिता काना, कंकूबाई धापूबाई, गंगाबाई , सरदारबाई, पुत्री काना बदनबाई, बेवा काना/मांगीलाल पिता घीसा जाति चमार नि.
नि. पोलखेड़ा भू-स्वामी.
3 देवीसिह पिता पूरसिंह, जाति गूजर, नि. ग्रा. भू- स्वामी. 144
4 नारायण द. पुत्र लाला, जाति गूजर, नि. ग्रा . भू- स्वामी . 131
132/1
5 देवजी पिता हीरा , जाति गूजर, नि. ग्राम भू-स्वामी.
6 भैरु पिता हीरा , जाति गूजर, नि.ग्रा. भू- स्वामी.
7 कालू पिता मोतीलाल, जाति गूजर, नि. ग्रा. भू- स्वामी .
8 रामलाल, बालू पिता मांगीलाल , जाति गूजर, नि.ग्रा. 109 भू-स्वामी.
9 गंगाबाई पति गुलाब , जाति गूजर, नि. ग्रा. भू- स्वामी . 104
10
प्रभावित भूमि कुल भूमि का रकबा
सिंचित असिंचित कुल योग
(5)
(4)
(6) (7)
0.000
184/1/1/3/1/2
0.506
0.060 0.060
0.000
0.064 0.874
0.064 0.428
0.000
0.040 0.040
0.000
0.867
0.040 0.040 0.202
0.000
0.060
0.060
0.000
132/2
0.405
0.060
0.060
0.040 0.612
0.000
0.040
119/1
0.060 0.583
0.000
0.060
0.000
0.060 0.060 0.926
0.000
0.506
0.070 0.070
132/185/2/1
बनेसिंह पिता कालूसिंह, जाति गूजर, नि. ग्रा. भू- स्वामी .
कुल योग:-
5.909
0.000
0.554 0.554
अनुसूची ( 2 )
डोब तालाब की नहर निर्माण में आने वाली ग्राम भगोरी की निजी भूमि का विवरण
खसरा
क्र.
प्रभावित कृषक का नाम
नम्बर
(1)
(3)
(2)
1
326
331/1/5
कालूसिंह, भोजराज , ज्ञानसिंह, संतराम आ. मोतीलाल, पानबाई वि. मोतीलाल , जाति गूजर, नि. बामन्याखेड़ी भू-स्वामी.
2 रोशनसिंह पिता कनीराम गूजर, नि. भारुगढ़ भू- स्वामी 309/18
3
309/1/8
मांगीलाल , भंवरिया फूलचंद पिता मेहताब, संपतबाई आ. मेहताब, जाति चमार, नि. बामन्याखेड़ी भू-स्वामी.
4
330 331/1/1
नाथूलाल पिता मांगीलाल, जाति गूजर, नि. ग्रा. भू-स्वामी.
332 333 334
कुल भूमि का
प्रभावित भूमि
सिंचित
रकबा
असिंचित कुल योग
(5)
(6) (4)
(7)
0.000
0.040
0.040 0.486
0.200 0.200
0.000
1.011
0.240 2.000
0.000
0.240
0.480
0.000
0.480 6.070
0.000
0.220 0.220 8.104
17.671 0.000
1.180 1.180 कुल योग .
भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , खिलचीपुर/जीरापुर के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. एस. कुलेश, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
[भाग 1 6118
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 अक्टूबर 2015
राज्य शासन के आदेश
राजस्व विभाग
कार्यालय , कलेक्टर, जिला डिण्डौरी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
डिण्डौरी , दिनांक 11 सितम्बर 2015
क्र. भू- अर्जन ( अ -82 ) 2014-2015-1039.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन विभाग डिण्डौरी कार्य शीघ्र शुरू किये जाने हेतु शासन निर्देश के तारतम्य में समाजिक समाघात अध्ययन से छूट के लिये अधिनियम की धारा 40 के तहत कार्यवाही चाही गई है.
अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शित का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 9 के तहत अत्यावश्यकता की दशा में " समाजिक समाघात रिपोर्ट " से छूट प्रदान करते हुए अधिनियम 2013 की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 1 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
निर्माण कार्य एजेंसी का नाम
नगर/ग्राम
जिला
खसरा नंबर
तहसील/ तालुक
भू-अर्जन हेतु
प्रस्तावित रकबा
(हेक्टर में)
(7)
(5)
(6)
(4)
0.320
436
(1) डिण्डौरी
(2) डिण्डौरी
(3) अमनी पिररिया
435
0.170
रैयत
पाकर बघरी जलाशय के नहर कार्य हेतु.
0.200
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, डिण्डौरी.
434
प.ह.नं. 02/04
0.160
432/1
रा.नि.म.
0.250
433
विक्रमपुर
0.560
431
0.190
429
1.850
योग ..
0.650
शासकीय भूमि 437
2.500
सकल योग
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू- अर्जन अधिकारी , कार्यालय कलेक्टर, डिण्डौरी में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, छवि भारद्वाज, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
पन्ना, दिनांक 11 सितम्बर 2015
प्र. क्र. 201 - अ-82 - वर्ष 2014-15.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है.
6119
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अक्टूबर 2015
भाग 1 ]
राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा ( 11 एवं 12 ) की उपधारा (3 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)
(4) (2)
(1)
कटरा (3)
पन्ना गुनौर
निजी भूमि रकबा 0.675 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.000 है .
कुल रकबा 0.675 है.
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
भितरी मुटमुरू तालाब योजना अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.
कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, पन्ना.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 202- अ- 82 - वर्ष 2014-15 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा ( 11 एवं 12 ) की उपधारा (3 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में ) (2)
(1) पन्ना गुनौर
(3) पटना तमोली
(4) निजी भूमि रकबा 0.450 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.000 है. कुल रकबा 0.450 है.
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की उपधारा (3 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
भितरी मुटमुरू तालाब योजना अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु .
(5) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, पन्ना.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 203 - अ- 82 - वर्ष 2014-15.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने कीसंभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा ( 11 एवं 12 ) की उपधारा (3 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
तहसील
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)
(4) (2) अमानगंज
(1) पन्ना
(3) जसवंतपुरा निजी भूमि रकबा 16.500 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 1.375 है. कुल रकबा 17.875 है.
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.
(6) जसवंतपुरा तालाब योजना अन्तर्गत बॉध एवं नहर निर्माण कार्य हेतु.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.
[भाग 1 6120
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अक्टूबर 2015
प्र. क्र. 204- अ-82 -वर्ष 2014-15. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा ( 11 एवं 12 ) की उपधारा (3 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम
जिला तहसील
धारा 11 की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)
(6)
(4)
(1) पन्ना
(2) अमानगंज
(3) विक्रमपुर
(5) है. कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना.
द्वारी तालाब योजना अन्तर्गत बॉध एवं नहर निर्माण कार्य हेतु.
निजी भूमि रकबा 12.888 एवं शासकीय भूमि रकबा 17.738 है. 4.
कुल रकबा 30.626 है.
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 205- अ- 82- वर्ष 2014-15.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा ( 11 एवं 12 ) की उपधारा (3 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम
जिला तहसील
धारा 11 की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)
(1) पन्ना
(3) धनोखर
(2) गुनौर
(6) श्यामरडाडा तालाब योजना अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.
(5) संभाग, पन्ना. कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन
(4) एवं शासकीय भूमि रकबा 0.000 है. निजी भूमि रकबा 4.119 है. कुल रकबा 4.119 है.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 206 - अ - 82 - वर्ष 2014-15.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा ( 11 एवं 12 ) की उपधारा (3 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम
तहसील
जिला
धारा 11 की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)
(1) पन्ना
(2) गुनौर
(3) सुपन्था
(5) संभाग, पन्ना. कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन
(6) श्यामरडाडा तालाब योजना अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.
(4) एवं शासकीय भूमि रकबा 0.075 है. कुल रकबा 1.900 है. निजी भूमि रकबा 1.825 है.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.
भाग 1 ]
6121
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 अक्टूबर 2015
प्र. क्र. 207- अ- 82 - वर्ष 2014-15.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा ( 11 एवं 12 ) की उपधारा (3 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)
(4) (1)
पन्ना
(3) बछरवारा
(2) गुनौर
निजी भूमि रकबा 0.963 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.050 है. कुल रकबा 1.013 है.
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6) सिमरी तालाब योजना अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.
(5) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, पन्ना.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 208- अ- 82 - वर्ष 2014-15. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा ( 11 एवं 12 ) की उपधारा (3 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में )
(4) (1) पन्ना
(3) कठवरिया
(2) गुनौर
निजी भूमि रकबा 2.963 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.088 है. कुल रकबा 3.026 है.
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
सिमरी तालाब योजना अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु .
(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.
(2 ) भूमिः का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.
पन्ना, दिनांक 18 सितम्बर 2015
प्र. क्र. 209- अ- 82 - वर्ष 2014-15.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता हैहै अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा ( 11 एवं 12 ) की उपधारा (3 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में) (2) शाहनगर
(1) पन्ना
(3) पिपरिया
बराहो
(4) निजी भूमि रकबा 4.07 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.70 है. कुल रकबा 4.77 है.
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
मेनहा तालाब योजना अन्तर्गत (6) नहर निर्माण कार्य हेतु.
(5) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, पवई.
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पवई के कार्यालय में देखा जा सकता है.
6122
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अक्टूबर 2015
प्र. क्र. 210- अ- 82- वर्ष 2014-115.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा ( 11 एवं 12 ) की उपधारा (3 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
जिला तहसील
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 11 की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(1)
लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में) (4)
(6) (2) पन्ना शाहनगर
(3) टीकुल पौंड़ी
(5) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, पवई.
मेनहा तालाब योजना अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.
निजी भूमि रकबा 0.79 है . एवं शासकीय भूमि रकबा 0.88 है. कुल रकबा 1.67 है .
( 2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , पवई के कार्यालय में देखा जा सकता है .
प्र. क्र. 211 - अ-82-वर्ष 2014-15. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा ( 11 एवं 12 ) की उपधारा (3 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
तहसील
नगर/ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला
धारा 11 की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)
(4)
(1) पन्ना
(2) शाहनगर
(3) पौंड़ीकला निजी भूमि रकबा 1.91 है. एवं शासकीय भूमि
(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पवई.
(6) मेनहा तालाब योजना अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.
रकबा 0.65 है . कुल रकबा 2.56 है.
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पवई के कार्यालय में देखा जा सकता है .
प्र. क्र. 212- अ-82- वर्ष 2014-15. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा ( 11 एवं 12 ) की उपधारा (3 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
जिला तहसील
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 11 की उपधारा ( 3) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में )
(3)
गजंदा
(1) पन्ना
(2) शाहनगर
(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पवई.
(4) निजी भूमि रकबा 1.74 है. एवं शासकीय भूमि
(6) चकरा तालाब योजना अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.
रकबा 0.23 है. कुल रकबा 1.97 है .
( 2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पवई के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अनिल खरे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
6123
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अक्टूबर 2015
भाग 1 ]
कार्यालय, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा , मध्यप्रदेश एवं पदेन
उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
रीवा, दिनांक 18 सितम्बर 2015
पत्र क्र. 2012- प्रशा. - भू-अर्जन- 2015-16.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि खम्हरिया माइनर का निर्माण कार्य कराया जाना है , इस कारण अधिनियम की धारा 4 के तहत् सामाजिक समाघात निर्धारण की आवश्यकता नहीं है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है: -
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )
(4) 2.440 (1) सतना
(3) जमोड़ी
(2) रघुराजनगर
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6) खम्हरिया माइनर नहर निर्माण में भूमिअर्जन हेतु.
(5) कार्यपालन यंत्री, बाणसागर पुरवा नहर संभाग क्रमांक -2, सतना.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 2014- प्रशा.- भू-अर्जन 2015-16 चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि सराय माइनर का निर्माण कार्य कराया जाना है, इस कारण अधिनियम की धारा 4 के तहत् सामाजिक समाघात निर्धारण की आवश्यकता नहीं है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमिका वर्णन नगर/ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )
(4) 1.851
(3) चकदही
(2) रामपुर बघेलान
(1) सतना
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 12 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6) सराय माइनर नहर निर्माण में नवीन रकबे की भूमि अर्जन हेतु.
(5) कार्यपालन यंत्री, बाणसागर पुरवा नहर संभाग क्रमांक-2, सतना.
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 2016 - प्रशा.- भू-अर्जन- 2015-16.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के 6124
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अक्टूबर 2015
खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि खम्हरिया माइनर का निर्माण कार्य कराया जाना है, इस कारण अधिनियम की धारा 4 के तहत् सामाजिक समाघात निर्धारण की आवश्यकता नहीं है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमिका वर्णन
नगर/ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2) (3)
(1)
(4) 1.360 सतना रघुराजनगर खम्हरिया पैपखार तिवरियान
+
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 12 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
खम्हरिया माइनर नहर निर्माण में भूमिअर्जन हेतु.
कार्यपालन यंत्री , बाणसागर पुरवा नहर संभाग क्रमांक-2 सतना.
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 2018 - प्रशा.- भू-अर्जन- 2015-16 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि सराय माइनर का निर्माण कार्य कराया जाना है, इस कारण अधिनियम की धारा 4 के तहत् सामाजिक समाघात निर्धारण की आवश्यकता नहीं है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमिका वर्णन
नगर/ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(4) 0.453
(3) अमिलिया
(2) रामपुर बघेलान
(1) सतना
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
सराय माइनर नहर निर्माण में नवीन रकबे की भूमि अर्जन हेतु.
कार्यपालन यंत्री, बाणसागर पुरवा नहर संभाग क्रमांक-2 , सतना.
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 2020 - प्रशा.- भू- अर्जन- 2015-16 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि बेलहटा माइनर का का निर्माण कार्य कराया जाना है , इस कारण अधिनियम की धारा 4 के तहत् सामाजिक समाघात निर्धारण की आवश्यकता नहीं है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमिका वर्णन नगर/ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (4)
1.210 (1) सतना
(3) सोनवर्षा
(2) रघुराजनगर
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 12 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6) बेलहटा माइनर नहर निर्माण में भूमिअर्जन हेतु.
(5) कार्यपालन यंत्री, बाणसागर पुरवा नहर संभाग क्रमांक -2, सतना.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
6125
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अक्टूबर 2015
भाग 1 ]
पत्र क्र. 2022 - प्रशा.- भू-अर्जन-2015-16.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि सराय माइनर का निर्माण कार्य कराया जाना है, इस कारण अधिनियम की धारा 4 के तहत् सामाजिक समाघात निर्धारण की आवश्यकता नहीं है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(4)
(3)
(1)
(2)
2.846.
सराय
रामपुर बघेलान
सतना
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
सराय माइनर नहर निर्माण में नवीन रकबे की भूमि अर्जन हेतु.
कार्यपालन यंत्री, बाणसागर पुरवा नहर संभाग क्रमांक-2, सतना.
2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
(
पत्र क्र. 2024- प्रशा.- भू-अर्जन-2015-16.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि बेलहटा माइनर का निर्माण कार्य कराया जाना है , इस कारण अधिनियम की धारा 4 के तहत् सामाजिक समाघात निर्धारण की आवश्यकता नहीं है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )
(4) 1.430
बेलहटा (3)
(1) सतना
(2) रघुराजनगर
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6) बेलहटा माइनर नहर निर्माण में भूमि अर्जन हेतु.
कार्यपालन यंत्री, बाणसागर पुरवा नहर संभाग क्रमांक-2 , सतना..
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. एल. साकेत, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.
6126
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 अक्टूबर 2015
राजस्व विभाग
कार्यालय , कलेक्टर, जिला डिण्डौरी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग डिण्डौरी , दिनांक 18 अगस्त 2015
क्र. भू- अर्जन-01 ( अ-82 ) -2014-2015-1013.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची में पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. इस मध्यम परियोजना में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है इसलिये इस प्रकरण में पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के योजना सार की आवश्यकता नहींहै.
अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला डिण्डौरी
(ख ) तहसील-डिण्डौरी
(ग ) ग्राम- खजरवारा , प.ह.नं. 92, रा.नि.म. मेंहदवानी (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.95 हेक्टेयर.
खसरा नंबर भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा ( हेक्टर में ) शासकीय भूमि
निजी भूमि
(3)
(2)
(1)
0.240
219
0.080
174/1
0.120
239
0.040
167/3
0.040
336/9, 336/10
0.100
265/1
0.030
129/1
0.030
31/6
0.060
487/1
0.060
490/1
2
0.120
61/3
0.030 योग : 0.950
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- दनदना जलाशय के नहर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर, डिण्डौरी कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. भू-अर्जन-10( अ-82 )-2014-2015-1011.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची में पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. इस मध्यम परियोजना में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है इसलिये इस प्रकरण में पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के योजना सार की आवश्यकता नहींहै.
अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला डिण्डौरी
(ख ) तहसील- शहपुरा
(ग) ग्राम- मोहरा खुर्द, प.ह.नं. 45, रा.नि.म. शहपुरा (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.77 हेक्टेयर.
खसरा नंबर भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा ( हेक्टर में ) निजी भूमि शासकीय भूमि (2)
(3)
(1)
0.02
16/1
0.01
16/2
0.02
18
0.08
185
0.06
186
0.03
187
0.08
190
0.11
191
0.10
194
0.20
179
0.20
178
0.28
119/1
0.13
115/1
0.12
115/25
0.06
114
0.06
113
0.06
111
0.01
245 6127
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अक्टूबर 2015
भाग 1 ]
(3)
(2)
(1)
0.06
110
0.06
106
0.12
105
0.10
104
0.07
91
1
0.02
90
0.08
89
0.16
82
0.13
84
0.08
77
0.05
78
0.04
76/2
योग 2.60
0.17
17, 172/1 ,
86, 246
सकल योग . 2.77
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बिलगांव मध्यम परियोजना का नहर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर, डिण्डौरी कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. भू-अर्जन-12( अ -82)-2014-2015-1015.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची में पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. इस मध्यम परियोजना में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है इसलिये इस प्रकरण में पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के योजना सार की आवश्यकता नहींहै.
अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क ) जिला डिण्डौरी
(ख ) तहसील- शहपुरा
(ग ) ग्राम- चरगांव रैयत, प.ह.नं. 45, रा.नि.म. शहपुरा (घ) " लगभग क्षेत्रफल-2.21 हेक्टेयर .
खसरा नंबर भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा ( हेक्टर में ) शासकीय भूमि निजी भूमि
(3)
(2)
(1)
0.03
46/2
0.12
47
(3)
(2)
(1)
0.12
52
0.12
61/2
0.30
60
0.03
78/1
0.02
78/2
0.16
66/1
0.17
66/2
0.17
66/3
0.43
79/1
0.03
77/1
0.07
75
0.18
58
0.02
57
योग .. 1.97
0.24
46/1, 61/1 ,
33/1 , 68 , 76
सकल योग . 2.21
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बिलगांव मध्यम परियोजना का नहर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर, डिण्डौरी कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. भू-अर्जन-13 ( अ-82) -2013-2014-1015.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है , कि नीचे दी गई अनुसूची में पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . इस मध्यम सिंचाई परियोजना में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है इसलिये इस प्रकरण में पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के योजना सार की आवश्यकता नहीं है.
अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला डिण्डौरी
(ख) तहसील- शहपुरा 6128
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अक्टूबर 2015
(ग) ग्राम- चरगांव, प.ह.नं. 80, रा.नि.म. शहपुरा.
(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.390 हेक्टेयर.
खसरा
नम्बर
भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)
(2)
(1)
0.08
117/1
117/2
0.08
0.07
181/1
0.08
181/2
0.47
198
0.08
207/1
0.08
207/2
0.02
206/1
0.03
206/2
0.03
224/1
0.02
224/2
0.17
225/1
0.16
225/2
0.03
226/2
0.03
226/3
0.03
227/2
228
0.11
0.33
205
0.42
229
योग .. 2.320
0.070
शासकीय भूमि
226/1 , 227/1
सकल योग 2.390
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-बिलगांव मध्यम सिंचाई परियोजना के नहर निर्माण हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , कार्यालय कलेक्टर/डिण्डौरी में देखा जा सकता है.
क्र. भू-अर्जन-14 ( अ-82)-2014-2015-1009.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची में पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . इस मध्यम सिंचाई परियोजना में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है इसलिये इस प्रकरण में पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के योजना सार की आवश्यकता नहीं है.
अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला डिण्डौरी
(ख ) तहसील- शहपुरा
(ग ) ग्राम- गुरैया, प.ह.नं. 47, रा.नि.म. शहपुरा.
(घ) लगभग क्षेत्रफल-6.560 हेक्टेयर.
खसरा
नम्बर
भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)
(2)
(1)
0.03
484/1
0.03
484/2
0.03
484/3
0.03
484/4
0.03
483
0.09
482
0.04
480/1
482/2
0.04
0.04
480/3
0.28
473
0.17
462
0.08
350
0.10
462/2
0.05
451/1
451/2
0.05
450
0.10
0.13
448
0.11
16
0.02
27
0.02
28
0.08
447
0.10
446/1
446/2
0.10
0.13
441
0.01
9
0.25
440
0.17
367
363
0.09
0.02
361 6129
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अक्टूबर 2015
भाग 1 ]
(2) (1)
0.06 366/1
0.07 366/2
0.02 364
0.06 351
0.12 275
0.02 279
0.10 10
0.13 273
0.02 272
0.16 269
0.11 268
0.16 149
0.08 266
0.10 261
0.04 260
0.13 259
0.08 258
0.02 256/1
256/2
0.16
0.12 244
0.24 243
0.08 241
0.09 242
0.02
0.11 23/1
0.09 242/2
0.13 11/2
0.06 23/2
0.06 237
0.15 238/2
0.16 238/3
0.02 8
0.10 15
0.05 18/1
21
0.03
0.05 24/1
0.05 24/2
0.02 25
0.06 26
योग .. 5.750 शासकीय भूमि
0.810 479, 362, 352,
284, 271 , 270
सकल योग 6.560 (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बिलगांव मध्यम सिंचाई परियोजना के नहर निर्माण हेतु .
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , कार्यालय कलेक्टर/डिण्डौरी में देखा जा सकता है.
क्र. भू-अर्जन-19 ( अ-82 )-2013-2014-1014.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है , कि नीचे दी गई अनुसूची में पद ( 1 ) में वर्णित भूमि को अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. इस मध्यम सिंचाई परियोजना में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है इसलिये इस प्रकरण में पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के योजना सार की आवश्यकता नहीं है .
अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला डिण्डौरी
(ख) तहसील- शहपुरा
(ग ) ग्राम-बिजौरी , प.ह.नं. 45 रा.नि.म. शहपुरा .
(घ) लगभग क्षेत्रफल-6.470 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)
(2)
(1)
0.05
438
0.16
436
430/1
0.08
0.09
430/2
0.08
430/3
0.08
430/4
0.02
429/1
0.02
429/2
0.04
428/1
0.02
428/2
428/3
0.02
0.03
426/1
0.02
266/2
0.02
426/3 6130
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 अक्टूबर 2015
(2) (1)
0.03 426/4
0.02 426/5
0.02 426/6
0.04 426/7
0.02 414/1
0.02 414/2
0.02 414/3
0.02 414/4
0.02 414/5
0.03 414/6
0.01 414/7
0.02 414/8
0.02 414/3
0.06 411
0.38 33
0.21 417
0.06 415
0.06 416
0.07 418
0.04 357/1
0.03 357/2
0.04 357/3
0.03 357/4
0.04 357/5
0.05 356/2
0.19 333
0.17 322/1
0.18 322/2
0.18 323/2
0.21 324/1
0.30 42/1
0.02 324/2
347/2
0.01
0.09 336
0.05 65/1
0.07 65/2
0.06 65/3
53
0.10
0.15 52
0.13 51
0.04 42/2
(2)
(1)
0.03
42/3
0.03
42/4
0.03
42/5
0.06
43
4.190
सकल योग निजी भूमि
शासकीय भूमि
2.280
437, 446, 435, 427, 372, 323/1 , 337, 64 , 62 , 41 , 32, 34
सकल योग .. 6.470
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बिलगांव मध्यम सिंचाई परियोजना के नहर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर/डिण्डौरी में देखा जा सकता है.
क्र. भू-अर्जन-32 ( अ -82 )-2014-2015-1010.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची में पद ( 1 ) में वर्णित भूमि को अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . इस मध्यम परियोजना में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है इसलिये इस प्रकरण में पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के योजना सार की आवश्यकता नहीं है.
अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला डिण्डौरी
(ख) तहसील- शहपुरा
(ग) ग्राम- गुरैया, प.ह.नं. 47, रा.नि.म. शहपुरा.
(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.01 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)
निजी भूमि शासकीय भूमि (3) (1)
(2)
0.06
478/1
127/1
0.02 6131
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अक्टूबर 2015
भाग 1 ]
(2)
(3) (1)
0.05
478/2
0.02
127/4
0.19
181
0.08
110
0.02
180
0.06
151
0.09
182
0.09
183
0.03
185/1
0.02
186
0.03
187/1
0.03
187/2
188/1
0.03
0.03
188/2
0.10
106
0.07
189
0.11
111
0.05
114
0.02
107
0.05
128
0.12
157
0.07
142
0.02
141
0.03
154/1
0.03
153
0.02
152/1
0.17
140
0.02
127/3
0.02
127/5
0.10
150/3
0.05
149/1
0.05
154/2
0.06
113
0.06
115
0.07
473
2.14
योग
0.03 227
2.17
सकल योग
350
0.07
0.02
349
0.02
318
0.02
348
0.04
347
0.03
345
(2)
(3) (1)
342
0.02
0.06
335
0.04
336
0.03
332/2
0.03
332/1
0.04
327
0.04
320/1
0.03
320/2
0.02
319
0.02
313
0.02
310
0.05
224
0.03
317/1
0.10
218
0.03
214
0.08
213
0.06
220
0.07
309
0.95
योग
0.00 शासकीय भूमि
0.84
सकल योग
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-बिलगांव मध्यम परियोजना के नहर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर/डिण्डौरी कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. भू- अर्जन-36 (अ -82)-2014-2015-1016.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है , कि नीचे दी गई अनुसूची में पद ( 1 ) में वर्णित भूमि को अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . इस मध्यम परियोजना में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है इसलिये इस प्रकरण में पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के योजना सार की आवश्यकता नहीं है .
अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला डिण्डौरी
(ख) तहसील- शहपुरा 6132
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अक्टूबर 2015
(ग) ग्राम- चरगांव रैयत, प.ह.नं. 45, रा.नि.म. शहपुरा.
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.93 हेक्टेयर.
भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)
खसरा नम्बर
निजी भूमि शासकीय भूमि (3) (1)
(2)
0.02
58
0.04
49/8
49/10
0.08
0.06
49/7
0.03
49/2
0.03
37/4
0.02
37/2
0.02
37/3
0.12
39/1
0.10
24/1
0.03
23
0.06
0.06
11/2
0.11
12/1
0.89
योग
0.04 37/1
0.93
सकल योग
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बिलगांव मध्यम परियोजना के नहर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर/डिण्डौरी में किया जा सकता है .
क्र. भू-अर्जन-37 ( अ-82) -2014-2015-1012.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची में पद ( 1 ) में वर्णित भूमि को अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. इस मध्यम परियोजना में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है इसलिये इस प्रकरण में पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के योजना सार की आवश्यकता नहीं है.
अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला डिण्डौरी
(ख) तहसील- शहपुरा
(ग) ग्राम- मोहरा खुर्द, प.ह.नं. 45, रा.नि.म. शहपुरा.
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.97 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में )
शासकीय भूमि (3) (1)
निजी भूमि (2)
0.06
113
0.08
65
0.10
64
0.08
62
0.04
59
0.02
47
0.12
33
0.06
29
0.02
32/1
0.14
25
0.13
3
0.04
46
0.05
60
0.94
योग
0.03 22
0.97
सकल योग
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-बिलगांव मध्यम परियोजना के नहर निर्माण हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर/डिण्डौरी में किया जा सकता है.
क्र. भू-अर्जन-38 ( अ-82)-2014-2015-1017.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है , कि नीचे दी गई अनुसूची में पद ( 1 ) में वर्णित भूमि को अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. इस मध्यम परियोजना में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है इसलिये इस प्रकरण में पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के योजना सार की आवश्यकता नहीं है.
अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला डिण्डौरी
(ख) तहसील- शहपुरा भाग 1 ]
6133
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 अक्टूबर 2015
(ग) ग्राम- ग्राम चरगांव माल , प.ह.नं. 45, रा.नि.म. शहपुरा.
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.71 हेक्टेयर.
(हेक्टर में) भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा खसरा नम्बर
शासकीय भूमि
निजी भूमि
(3)
(2)
(1)
0.04
225/1
0.04
225/2
223/1
0.03
0.05
183/1
183/2
0.05
0.06
181
0.06
170/1
0.06
170/2
0.06
170/3
0.06
170/4
0.12
169
0.10
167
0.02
189/1
0.10
160
0.16
157/1
0.10
156
0.09
156/3
0.06
85/1
0.01
86/1
0.20
88
1.57
योग
0.14 161, 156/2 , 85/2 , 86/2 , 90/1 सकल योग 1.71
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बिलगांव मध्यम परियोजना के नहर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर/डिण्डौरी में किया जा सकता है.
डिण्डौरी, दिनांक 10 सितम्बर 2015
क्र. भू- अर्जन-20 ( अ-82 ) -2014-2015-1024 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची में पद ( 1 ) में वर्णित भूमि को अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. इस मध्यम सिंचाई परियोजना में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है इसलिये इस प्रकरण में पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के योजना सार की आवश्यकता नहीं है .
अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क ) जिला डिण्डौरी
(ख ) तहसील- शहपुरा
(ग) ग्राम- मुढकी रैयत , प.ह.नं. 42 रा.नि.म. शहपुरा.
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.850 हेक्टेयर.
खसरा
नम्बर
भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)
(2)
(1)
0.15
173
0.03
171
120
0.02
0.05
116/3
0.05
116/1
0.09
115/2
0.04
114/1
0.09
115/1
0.02
114/2
0.12
21
0.04
20
0.02
0.06
22/1
0.04
17/1
0.04
17/2
0.04
17/3
0.06
132/2
0.14
132/1
0.09
119/1
0.08
119/2
0.11
118
0.15
18
0.04
121
0.10
122
0.03
19
0.07
12
0.08
129
योग .. 1.760
0.090
शासकीय भूमि 127, 126
सकल योग 1.850
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बिलगांव मध्यम सिंचाई परियोजना के नहर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , कार्यालय कलेक्टर/डिण्डौरी में देखा जा सकता है.
6134
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अक्टूबर 2015
डिण्डौरी , दिनांक 11 सितम्बर 2015
क्र. भू-अर्जन-9 ( अ-82)-2014-2015-1025.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची में पद ( 1 ) में वर्णित भूमि को अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. इस मध्यम सिंचाई परियोजना में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है इसलिये इस प्रकरण में पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के योजना सार की आवश्यकता नहीं है.
अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला डिण्डौरी
(ख) तहसील- शहपुरा
(ग) ग्राम- बडखेरा, प.ह.नं. 46, रा.नि.म. शहपुरा.
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-5.270 हेक्टेयर.
भू-अर्जन हेतु
खसरा नम्बर
प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)
(2)
(1)
0.04
588/1
0.03
588/2
0.03
588/3
0.03
586
0.02
589
0.02
593/1
0.14
593/2
0.27
594
0.02
301
0.03
565
0.10
561
0.01
302
0.11
563/1
0.02
558/2
0.11
563/2
0.02
562
0.10
560
0.01
555/1
421/1
0.05
0.02
320/1
(1)
(2)
0.01
265
0.01
255/1
0.07
601
0.03
602
0.08
603
0.21
236
0.04
552/1
0.05
552/2
0.06
557/3
0.04
551
0.06
230/3
0.03
231
0.04
550
0.07
230/2
0.02
549
0.08
230/1
0.06
537/1
0.06
537/2
0.07
537/3
0.02
536/1
0.02
536/2
536/3
0.02
0.02
536/4
0.06
619
0.03
611
0.08
613
0.03
297
0.11
614
615
0.02
0.07
616
0.05
617
0.12
619
0.02
620
0.02
229
0.03
512/2
0.02
512/1
0.02
512/3
0.03
512/4
0.04
512/5
0.02
322/2
0.05
321/2
0.02
320/1
0.02
320/2 6135
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अक्टूबर 2015
भाग 1 ]
(2)
(1)
0.14
319/1
0.14
319/2
0.02
317
0.06
316/1
0.04
316/2
0.03
316/3
0.04
315/1
0.04
315/2
0.06
296
0.03
297
0.02
298
0.08
300
0.04
299
266
0.02
0.02
255/3
0.03
264/1
0.02
264/2
0.02
255/2
0.05
257/1
0.04
259
0.11
254
0.12
258
0.06
257/2
0.02
238
0.02
237/1
0.28
228
0.03
637
0.03
232
0.03
318
0.08
267
0.04
610
4.970
कुल योग निजी भूमि
शासकीय भूमि
581, 582, 587 ,
0.300
515 , 322/1 , 635 ,
286
सकल योग 5.270
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-बिलगांव मध्यम सिंचाई परियोजना के नहर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , कार्यालय कलेक्टर/डिण्डौरी में देखा जा सकता है .
क्र. भू-अर्जन-15 ( अ-82) -2013-2014-1033.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची में पद ( 1 ) में वर्णित भूमि को अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. इस मध्यम सिंचाई परियोजना में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है इसलिये इस प्रकरण में पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के योजना सार की आवश्यकता नहीं है.
अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला डिण्डौरी
(ख) तहसील- शहपुरा
(ग ) ग्राम- बांकी, प.ह.नं. 42, रा.नि.म. शहपुरा.
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.380 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)
(2)
(1)
0.120
404
0.130
401
402
0.090
0.350
400
0.270
399
0.050
398/1
0.030
398/2
0.040
398/3K
0.040
398 /2ΚΗ
0.050
398/3G
0.030
398/4ΚΗ
1.200
कुल योग निजी भूमि
0.180
शासकीय भूमि 403
सकल योग 1.380
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-बिलगांव मध्यम सिंचाई परियोजना के नहर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , कार्यालय कलेक्टर/डिण्डौरी में देखा जा सकता है .
6136
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 अक्टूबर 2015
क्र. भू-अर्जन-16 ( अ-82)-2014-2015-1031.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची में पद ( 1 ) में वर्णित भूमि को अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. इस मध्यम परियोजना में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है इसलिये इस प्रकरण में पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के योजना सार की आवश्यकता नहीं है .
[ भाग 1
(2)
(3) (1)
0.14
845/4
0.02
841/1
0.02
841/2
0.01
841/3
2.44
योग 0.49 2.93
874, 863 ,
845/1, 846/1
सकल योग
अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला डिण्डौरी
(ख ) तहसील- शहपुरा
(ग ) ग्राम- शहपुरा, प.ह.नं. 44, रा.नि.म. शहपुरा.
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-2.93 हेक्टेयर.
भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में )
खसरा नम्बर
निजी भूमि शासकीय भूमि (3)
(2)
(1)
0.02
353/3
0.07
873/1
873/2K
0.07
0.07
873 /2ΚΗ
0.08
873/3
872/2
0.05
0.22
869/1
660
0.06
0.27
669/2
862/1
0.04
0.20
867
0.06
868/1
0.04
0.03
868/ 2K 868 /2Kh
0.25
866
0.06
862/2
0.16
846/2
0.16
843/5
0.16
845/2
0.18
845/3
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बिलगांव मध्यम परियोजना के नहर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर/डिण्डौरी में किया जा सकता है .
क्र. भू-अर्जन-17( अ-82 ) -2014-2015-1026.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची में पद ( 1 ) में वर्णित भूमि को अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. इस मध्यम सिंचाई परियोजना में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है इसलिये इस प्रकरण में पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के योजना सार की आवश्यकता नहीं है.
अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला डिण्डौरी
(ख) तहसील- शहपुरा
(ग) ग्राम- मगेंला, प.ह.नं. 43 , रा.नि.म. शहपुरा.
(घ) लगभग क्षेत्रफल-4.690 हेक्टेयर .
खसरा नम्बर
भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)
(1)
(2) 0.02
0.02
0.08
0.02
0.03
0.02
363 599 629 617 628 559 6137
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 अक्टूबर 2015
भाग 1 ]
(2)
(1)
0.02
516/1
0.03
562
0.35
602
0.09
365
0.34
515
0.33
616
0.15
506
0.26
601
0.11
560
0.05
527
0.06
508
0.15
504
0.32
443/1
0.03
333
0.05
630
0.18
621
0.14
526
0.06
631
0.07
620
0.02
563
0.18
364
0.06
366/1
0.10
366/2
0.04
279
0.16
485
0.28
530
0.02
563
0.03
483/2
0.04
619
0.15
622
0.02
618
0.12
634
0.02
507
योग 4.220
शासकीय भूमि
340/3, 339, 355 0.470
सकल योग 4.690
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बिलगांव मध्यम सिंचाई परियोजना के नहर निर्माण हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , कार्यालय कलेक्टर/डिण्डौरी में देखा जा सकता है.
क्र. भू-अर्जन-18 ( अ-82)-2013-2014-1032.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची में पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. इस मध्यम सिंचाई परियोजना में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है इसलिये इस प्रकरण में पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के योजना सार की आवश्यकता नहीं है.
अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला डिण्डौरी
(ख) तहसील- शहपुरा
(ग ) ग्राम- भरद्वारा माल, प.ह.नं. 46 , रा.नि.म. शहपुरा.
(घ) लगभग क्षेत्रफल-4.370 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)
(2)
(1)
0.04
261
0.18
260
0.28
249
0.14
255/5
0.20
255/4
0.12
255/3
0.08
255/2
0.14
255/1
0.08
254/1
0.09
254/2
0.04
253/1
0.04
253/2
0.04
253/3
0.04
253/4
0.12
116/1
0.25
41
0.13
116/2
0.06
120
0.06
121
0.21
122 6138
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 अक्टूबर 2015
(2)
(1)
142
0.12
0.06
143/1
0.06
143/2
0.06
143/3
0.20
43
0.03
38
0.04
42/1
0.06
42/2
42/3
0.07
0.12
39
0.21
37/1
0.20
38/2
0.13
262
3.700
कुल योग निजी भूमि
शासकीय भूमि
0.670
124, 35, 265,
123
सकल योग 4.370
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बिलगांव मध्यम सिंचाई परियोजना के नहर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , कार्यालय कलेक्टर/डिण्डौरी में देखा जा सकता है.
क्र. भू-अर्जन-27 ( अ-82 )-2014-2015-1038.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची में पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . इस मध्यम परियोजना में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है इसलिये इस प्रकरण में पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के योजना सार की आवश्यकता नहीं है.
अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला डिण्डौरी
(ख) तहसील- शहपुरा
(ग ) ग्राम- मंगेला, प.ह.नं. 43 , रा.नि.म. शहपुरा .
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-3.54 हेक्टेयर.
खसरा
भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में )
नम्बर
शासकीय भूमि
निजी भूमि
(3)
(2)
(1)
माइनर नं. 01
0.06
298
0.06
297
0.12
290
0.04
299
302
0.06
0.02
305
0.03
311/1
0.03
311/2
0.09
313
0.24
312
0.03
327
0.78
योग ..
0.32 286, 328
1.10
सकल योग
माइनर नं. 02
0.03
168
0.12
169
0.10
164
0.10
87
0.02
56
0.04
86/2
0.06
100
0.12
6
101
0.08
102/2
0.02
0.10
1
0.05
89
0.04
88
0.03
59/1
0.08
14
0.06
55
53
0.06
0.10
54
0.04
86/1
0.04
102/1
0.06
103
1.39
योग ..
0.19 236, 5 , 75
सकल योग 1.58 6139
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अक्टूबर 2015
भाग 1 ]
गुरैया डिस्ट्रीब्यूटरी माइनर नं. 01
(3) (1)
(2)
340/1
0.04
0.03
340/2
0.04
340/3
0.12
343
0.08
344
0.31
योग .
0.00
0.31
सकल योग ..
गुरैया डिस्ट्रीब्यूटरी माइनर नं. 02
(3)
(2)
(1)
0.06
603
602
0.08
0.04
604/1
0.05
606/4
0.05
606/5
0.07
608
0.02
591
0.18
582
0.55
योग ..
0.00
शासकीय भूमि
0.55
सकल योग .
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बिलगांव मध्यम परियोजना के नहर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर, डिण्डौरी कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. भू- अर्जन-28 ( अ-82 ) -2014-2015-1030.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची में पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . इस मध्यम परियोजना में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है इसलिये इस प्रकरण में पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के योजना सार की आवश्यकता नहीं है.
अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला डिण्डौरी
(ख) तहसील- शहपुरा
(ग ) ग्राम- करौंदी, प.ह.नं. 41 , रा.नि.म. शहपुरा.
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.71 हेक्टेयर.
खसरा
नम्बर
भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)
शासकीय भूमि
निजी भूमि
(3)
(2)
(1)
0.09
4
0.09
10/2
0.12
6
0.12
7
0.03
24
0.03
25/1
0.05
31
0.05
30
0.02
48
0.02
49
0.07
51
0.03
52
0.03
53
0.02
54
0.02
55/1
0.06
96
0.04
94
0.04
93
0.08
100
0.09
171
0.02
172
0.26
163
0.02
165
166
0.14 योग..1.54
0.17
1.71
406, 159, 200 सकल योग
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बिलगांव मध्यम परियोजना के नहर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर, डिण्डौरी कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. भू-अर्जन-29 ( अ-82)-2014-2015-1034.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची में पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. इस मध्यम परियोजना में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है 6140
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अक्टूबर 2015
इसलिये इस प्रकरण में पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के योजना सार की आवश्यकता नहीं है .
अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला डिण्डौरी
(ख) तहसील- शहपुरा
(ग) ग्राम- पिपराड़ी, प.ह.नं. 30, रा.नि.म. शहपुरा.
(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.86 हेक्टेयर .
माइनर नं. 01
खसरा
नम्बर
भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)
निजी भूमि
(2)
शासकीय भूमि (3) (1)
0.04
107
0.07
115
0.08
109
0.04
114
0.04
112/1
0.04
112/2
0.04
116
योग .
0.35 0.00 0.35
सकल योग
माइनर नं. 02
(2)
(3) (1)
127
0.06
0.02
431
0.04
421/2
0.04
421/3
0.18
451
योग ..
0.34 0.00
0.34
सकल योग .
माइनर नं. 03
(3)
(2)
(1)
0.22
329
0.04
339
0.02
345
(3) (1)
(2)
0.02
346
0.04
350
0.02
340
0.02
349
0.02
363
0.02
364
0.02
365/1
0.02
366
0.02
370
0.02
367
0.20
290
0.02
371
0.10
299
0.06
296
0.04
295
0.03
294
0.10
292
1.05
योग ..
0.02 343
1.07
सकल योग
माइनर नं. 04
(3)
(2)
(1)
0.02
152/1
0.02
152/2
0.02
153/1
1.11
0.03
154/1
0.02
155
1
0.04
317
0.04
306
0.04
318
0.03
319
0.04
310/1
0.04
310/2
0.03
276/1
276/4
0.03
0.03
276/2
264
0.04
0.12
263/1
0.04
248
0.08
241
0.12
213
0.06
214/1
0.06
214/2
0.95
योग.
6141
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अक्टूबर 2015
भाग 1 ]
(3)
(2)
(1)
343, 274,
275, 273 ,
0.34 255, 243 ,
242, 244
1.29
सकल योग
माइनर नं. 05.
(3)
(2)
(1)
0.06
328
0.14
146
0.03
152/1
0.04
149
0.10
142
0.04
38/1
0.02
38/2
0.02
40
0.02
42
0.08
41
0.10
10
0.08
11
0.10
142
0.83
योग..
0.08 9
0.91
सकल योग
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-बिलगांव मध्यम परियोजना के नहर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर/डिण्डौरी कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. भू-अर्जन-30( अ -82 )-2014-2015-1029.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची में पद ( 1 ) में वर्णित भूमि को अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . इस मध्यम परियोजना में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है इसलिये इस प्रकरण में पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के योजना सार की आवश्यकता नहीं है .
अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला डिण्डौरी
(ख) तहसील- शहपुरा
(ग ) ग्राम- शहपुरा, प.ह.नं. 44, रा.नि.म. शहपुरा.
(घ) लगभग क्षेत्रफल-6.37 हेक्टेयर.
माइनर नं. 04
खसरा
भू- अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा नम्बर
(हेक्टर में )
शासकीय भूमि
निजी भूमि
(3)
(2)
(1)
0.02
872/1
0.02
872/2
0.10
873/1
0.05
407/1
0.05
359/1
0.05
359/2
0.05
364/1
0.05
364/2
0.06
362/1
0.03
362/2
0.02
362/3
0.07
362/4
0.08
365
0.05
366/1
0.06
366/2
0.06
366/3
366/4
0.04
367/1
0.10
0.08
300/1/d
0.08
300/2
0.08
300/3
0.04
300/4
0.02
301/1
0.04
3021d
0.04
304/3
0.02
304/1
0.08
305/1
0.05
293/1
0.03
294/1
0.02
294/2
0.07
288/1
0.05
288/2
11
0.22
408/2
0.04
407/2
یہ
0.04
406/1
0.03
406/2
0.04
295/5
2.03
योग
0.07 367/2, 351 ,
298
2.10
सकल योग 6142
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 अक्टूबर 2015
माइनर नं. 05
(2)
(3) (1)
0.12
24/1
0.12
27/4
0.12
24/2
27/1
0.12
0.10
50/1
0.08
56/1
56/2
0.08
0.38
445
0.07
460/1
0.07
460/2
0.06
463/1
463/2
0.04
0.04
463/3
0.22
436/1 क
0.22
436/1 ख
0.22
436/2 क
0.22
436/2 ख
0.22
436/3
0.12
601
0.12
596/1
0.09
862/1
0.06
597/1
0.10
616/1 क
0.02
637/1
0.02
667/2
0.04
640/1
0.04
678/1
0.04
678/2
0.08
679
0.09
681
0.08
682/1
0.06
683/1
862/2
0.09
3.55
योग..
29/1, 50/2,
49, 437,
0.72 706, 583 ,
778, 633
4.27
सकल योग
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बिलगांव मध्यम परियोजना के नहर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर/डिण्डौरी कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. भू-अर्जन-31 ( अ -82 )-2014-2015-1028.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची में पद ( 1 ) में वर्णित भूमि को अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. इस मध्यम परियोजना में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है इसलिये इस प्रकरण में पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के योजना सार की आवश्यकता नहीं है.
अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला डिण्डौरी
(ख) तहसील- शहपुरा
(ग) ग्राम- पड़रिया, प.ह.नं. 26, रा.नि.म. शहपुरा.
(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.13 हेक्टेयर.
भू- अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में )
खसरा नम्बर
निजी भूमि
(2)
शासकीय भूमि (3) (1)
353
0.05
356
0.02
0.05
354
348
0.02
0.03
325/1
0.05
280/2
0.03
325/2
380/1
0.05
0.04
57/2
284/2
0.04
0.14
364
0.07
337
1
0.06
329
0.02
368
330
0.04
11
0.04
321
1
0.03
283/1
0.02
56/1
0.04
283/2
0.02
56/2
283/3
0.03
284/1
232/1
0.06
0.05
232/2 6143
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अक्टूबर 2015
भाग 1 ]
(3)
(2)
(1)
0.08
231/1
231/2
0.08
0.07
28
0.03
29
0.04
81
0.07
80
30
0.06
0.02
58
0.03
61/1
0.08
66
0.06
64
0.02
78
77
0.02
0.14
98
0.03
119
0.05
112
0.04
109
0.04
107
0.02
108
0.06
144
0.02
145
0.04
148
0.06
151
योग . 2.09
0.04 284, 227
सकल योग 2.13
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बिलगांव मध्यम परियोजना के नहर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर, डिण्डौरी कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. भू-अर्जन-33 ( अ -82) -2014-2015-1035.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची में पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. इस मध्यम परियोजना में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है इस लिये इस प्रकरण में पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के योजना सार की आवश्यकता नहीं है.
अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला डिण्डौरी
(ख) तहसील- शहपुरा
(ग) ग्राम- रनगांव, प.ह.नं. 43, रा.नि.म. शहपुरा.
(घ) लगभग क्षेत्रफल-4.23 हेक्टेयर.
रनगांव माईनर 1
खसरा
नम्बर
भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)
निजी भूमि शासकीय भूमि
(3)
(2)
(1)
0.08
195
0.03
194
0.12
193
0.10
192
0.02
191
137/1
0.02
137/3
0.14
0.12
137/4
140
0.16
143
0.18
0.21
146
योग 1.18
0.04 139
सकल योग 1.22
रनगांव माईनर 2
(2)
(3) (1)
0.08
121
0.02
122/1
122/2
0.02
0.06
123
0.14
128/1
0.14
128/2
0.18
129
1 162
0.14
165
0.06
167/1
0.08
0.10
167/2 6144
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 अक्टूबर 2015
(3)
(2)
(1)
173/2
0.14
0.04
168
202
0.06
204
0.13
0.04
41
0.06
129
0.07
169
योग .. 1.56
1.56
सकल योग ..
रनगांव माईनर 3
(3)
(2)
(1)
0.02
17/1
17/2
0.05
0.19
18
0.04
32
0.04
33
0.04
34
0.12
44
0.08
42
0.11
49
0.04
43
0.08
50
0.12
55/1
0.08
55/2
0.10
397
0.08
398
0.08
399/1
0.04
418/2
422
0.06
425
0.04
योग .. 1.41
0.04 410
1.45
सकल योग ..
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बिलगांव मध्यम परियोजना के नहर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर, डिण्डौरी कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. भू-अर्जन-34( अ -82 ) -2014-2015-1037.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची में पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . इस मध्यम परियोजना में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है इसलिये इस प्रकरण में पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के योजना सार की आवश्यकता नहीं है .
अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला डिण्डौरी
(ख ) तहसील- शहपुरा
(ग ) ग्राम- बरगांव , प.ह.नं. 40, रा.नि.म. शहपुरा.
(घ) लगभग क्षेत्रफल-4.55 हेक्टेयर.
बरगांव माईनर नं. 02
(3)
(2)
(1)
0.06
315/1
0.03
315/2
0.03
315/3
0.13
362
0.08
363/1
0.06
363/2
0.04
379
0.04
383
382
0.04
385
0.09
388
0.04
0.02
394/1
0.02
394/2
395
0.05
1
0.03
396/1
0.03
396/2
1
0.02
396/3
0.03
397/1
0.03
397/2
1
0.03
397/3
0.03
397/4
1
0.08
398/1
0.08
398/2
0.16
452
0.02
454
0.03
444/1
0.03
455/2
0.07
456/1
0.06
456/2
0.09
215
0.07
216
217/1
0.06 भाग 1 ]
6145
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 अक्टूबर 2015
(3)
(2)
(1)
0.06
217/3
0.05
218/1
0.06
218/2
0.03
227
0.02
228/1
0.02
228/2
0.04
229
0.02
230
0.03
231
0.04
232
264
0.04
+
योग .. 2.090
0.04 432, 947
सकल योग .. 2.13
बरगांव माईनर नं. 01
(3)
(2)
(1)
0.22
1624
0.04
1630
0.03
1629
0.06
1761/2
0.03
1762
0.03
1628
0.03
1759
0.04
1631
0.12
1625
0.03
1761/1
0.02
1764
0,12
1683
0.12
1627
0.08
1682
0.12
1757
1758
0.12 योग . 1.21
0.11 1626, 1636
0.11 सकल योग .. 1.32
बरगांव माईनर नं. 03
(3)
(2)
(1)
0.12
1587
0.09
1593
0.06
1581
0.12
1578
0.02
1586/1
0.14
1569
0.04
1583
0.06
1584
(3)
(2)
(1)
0.03
1586/2
0.06
1597/1
0.04
1597/2
0.06
1597/3
0.06
1666
1667
0.04
0.04
264
0.06
1569
0.04
1580
योग .. 1.10
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बिलगांव मध्यम परियोजना के नहर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर, डिण्डौरी कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. भू-अर्जन-35 ( अ-82)-2014-2015-1028.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है , कि नीचे दी गई अनुसूची में पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. इस मध्यम परियोजना में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है इसलिये इस प्रकरण में पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के योजना सार की आवश्यकता नहीं है .
अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला डिण्डौरी
(ख) तहसील- शहपुरा
(ग ) ग्राम- भरद्वारा , प.ह.नं. 46, रा.नि.म. शहपुरा.
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-2.68 हेक्टेयर.
माईनर नं. 10
(1)
(3)
(2)
0.04
249
117/1
0.01
0.08
117/2
0.05
101/1
0.07
97
90
0.10
0.02
85
46
0.10
29
0.06
0.10
30
27
0.26 6146
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अक्टूबर 2015
(3)
(2)
(1)
0.02
26
0.08
2
0.04
18
0.11
19
0.13
20
0.04
4/4
0.04
4/2
0.05
4/1
0.04
4/3
0.04
1
योग 1.55
0.05 92, 48
सकल योग 1.60
बिजौरी टेल माइनर
(2)
(3) (1)
0.04
260
0.10
256
0.06
259/1
259/2
0.05
0.05
259/3
0.26
77
0.06
69
0.07
68
0.14
65
62/1
0.09
62/2
0.03 74
0.07 योग 1.05 सकल योग 1.08
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बिलगांव मध्यम परियोजना का नहर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर, डिण्डौरी कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. भू- अर्जन-39( अ-82) -2014-2015-1036.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची में पद ( 1 ) में वर्णित भूमि को अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. इस मध्यम परियोजना में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है इसलिये इस नहीं है. प्रकरण में पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के योजना सार की आवश्यकता अतः भूमिअर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची.
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला डिण्डौरी
(ख) तहसील- शहपुरा
(ग ) ग्राम- टिकरिया प.ह.नं. 30 रा.नि.म. शहपुरा.
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-3.09 हेक्टेयर.
माइनर नं. 01
खसरा नम्बर
भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)
शासकीय भूमि
निजी भूमि
(3)
(2)
(1)
0.04
375
0.06
379
0.02
386
0.02
387
0.04
388
0.03
417/1
0.05
418/1
0.04
419
0.04
603
0.03
420
0.22
606
0.04
604
0.03
421
0.06
422/1
0.04
408
0.03
502
0.04
503/1
0.02
612
0.04
507/1
0.02
508/1
0.03
609
11
0.03
605
0.09
602
0.02
101 भाग 1 ]
6147
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अक्टूबर 2015
(2)
(3) (1)
0.03
102
0.02
103
0.04
234/1
0.08
572
0.03
605
606
0.03
0.03
421
0.02
387
1.38
निजी माइनर नं .
1.38
सकल योग ..
0.02
100/1
0.03
103
0.06
112
0.10
116
0.04
234/1
0.02
234/2
0.12
255/2
0.04
254
0.04
250/1
0.02
249/1
0.02
249/2
0.02
248
545
0.04
0.04
546
0.04
544
567/1
0.04
0.06
568/1
0.07
569
0.08
572
0.90
निजी
शासकीय
0.06
142, 232
0.96
सकल योग
माइनर नं. 03
(3)
(2)
(1)
0.06
193/1
0.08
196/1
0.03
226/1
0.04
226/2
0.06
227/1
0.05
237/1
0.06
238/
(3)
(2)
(1)
0.04
221
217/1
0.01
0.02
217/2
0.08
216/1
0.07
216/2
0.05
214
0.04
213
0.69
निजी
0.06 142, 219
सकल योग .. 0.75
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-बिलगांव मध्यम परियोजना का नहर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर , डिण्डौरी कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, छवि भारद्वाज, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला छतरपुर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग छतरपुर, दिनांक 21 सितम्बर 2015
प्र. क्र. 139 -अ- 82 - भू- अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्र. 30 सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके लिये यह घोषित किया है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क ) जिला- छतरपुर
(ख) तहसील-लवकुशनगर
(ग) नगर/ग्राम-लवकुशनगर
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.285 हेक्टर .
खसरा
क्रमांक
अर्जित रकबा (हे. में)
(2)
(1)
0.020
3871
0.020
3872
0.005
3868
0.040
3870/2 6148
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अक्टूबर 2015
(3)
(2)
(1)
0.010
2851
0.080
2225/3964
0.070
2224/1
0.040
2215
योग .. 0.285
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- सिंहपुर बैराज मध्यम परियोजना की नहर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर , भू-अर्जन कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी लवकुशनगर के कार्यालय में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 140- अ-82 - भू-अर्जन- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके लिये यह घोषित किया है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- छतरपुर
(ख) तहसील- लवकुशनगर
(ग) नगर/ग्राम-मदनपुरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.643 हेक्टर.
अर्जित रकबा
खसरा
(हे. में)
क्रमांक
(2)
(1)
0.255
229
227
0.010
0.150
226
279/2/4
0.068
0.010
244
0.120
242
253/1
0.030 योग .. 0.643
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- सिंहपुर बैराज मध्यम परियोजना की नहर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर, भू-अर्जन कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी लवकुशनगर के कार्यालय में किया जा सकता है .
प्र. क्र. 141 - अ- 82- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्र. 30 सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके लिये यह घोषित किया है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- छतरपुर
(ख) तहसील- लवकुशनगर
(ग) नगर/ग्राम-मडवा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.020 हेक्टर.
अर्जित रकबा
खसरा
(हे. में)
क्रमांक
(1)
(2)
0.020
994
योग .. 0.020
(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- सिंहपुर बैराज मध्यम परियोजना की नहर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर, भू-अर्जन कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी लवकुशनगर के कार्यालय में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 142-अ-82- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके लिये यह घोषित किया है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- छतरपुर
(ख) तहसील- लवकुशनगर
(ग) नगर/ग्राम- जामूपुरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.874 हेक्टर.
अर्जित रकबा
खसरा
(हे. में)
क्रमांक
(1)
(2)
0.090
200/1/4
0.050
200/1/3 6149
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अक्टूबर 2015
भाग 1 ]
(2)
(1)
0.100
394
0.115
395
334/1/2
0.037
0.060
328
329
0.108
0.108
286
0.138
287
0.014
272/2
0.054
306 शा. 307
योग .. 0.874
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- सिंहपुर बैराज मध्यम परियोजना की नहर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर, भू-अर्जन कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी लवकुशनगर के कार्यालय में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 143- अ- 82 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्र. 30 सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके लिये यह घोषित किया है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- छतरपुर
(ख) तहसील- लवकुशनगर
(ग ) नगर/ ग्राम- मुडेरी दक्षिणी
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.104 हेक्टर.
अर्जित रकबा
खसरा
क्रमांक
(हे. में)
(1)
0.050
149+150 , 151
0.050
283
276
(2) 0.004 योग .. 0.104
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- सिंहपुर बैराज मध्यम परियोजना की नहर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर, भू- अर्जन कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी लवकुशनगर के कार्यालय में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 144- अ-82- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्र. 30 सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके लिये यह घोषित किया है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- छतरपुर
(ख) तहसील- गौरीहार
(ग) नगर/ ग्राम- कुँवरपुर
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.291 हेक्टर .
खसरा
अर्जित रकबा (हे. में)
क्रमांक
(2)
(1)
706/1
0.060
0.060
706/2
0.060
706/3
0.080
705
0.035
696/2
0.140
433/1 , 433/2
0.116
440/1 , 440/2
0.018
447/2
0.125
767
0.080
731/2/1
0.026
644/2
0.075
633/1 /Ka
0.020
633/1 /Kha
0.064
506
0.067
635
0.054
505
0.005
503
0.048
497/1
0.056
496
0.030
495
0.072
325
योग .. 1.291
(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- सिंहपुर बैराज मध्यम परियोजना की नहर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर, भू-अर्जन कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी लवकुशनगर के कार्यालय में किया जा सकता है .
6150
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अक्टूबर 2015
प्र. क्र. 145- अ-82 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके लिये यह घोषित किया है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- छतरपुर
(ख) तहसील- लवकुशनगर
(ग) नगर/ ग्राम- शाहपुर
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.760 हेक्टर.
खसरा क्रमांक
अर्जित रकबा (हे. में)
(2)
(1)
0.005
413/1
0.130
424
0.150
34
12/2 शा. न.
0.010
12/1, 13/2
0.010
0.084
8
0.007
6
0.070
7
0.074
9
0.010
10/1
0.140
59
60
0.070
योग .. 0.760
(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- सिंहपुर बैराज मध्यम परियोजना की नहर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर, भू-अर्जन कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी लवकुशनगर के कार्यालय में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 146-अ-82 - भू- अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके लिये यह घोषित किया है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- छतरपुर
(ख) तहसील- गौरीहार
(ग) नगर/ग्राम- कसार
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.881 हेक्टर .
खसरा
अर्जित रकबा
(हे. में)
क्रमांक
(2)
(1)
0.252
772
0.010΄
773
0.200
763
0.044
760/2
0.044
760/3
0.005
754
0.125
752
0.050
751/1
0.050
751/2
0.050
751/3
0.275
747
0.037
748
740
0.130
0.054
741
736
0.010
0.125
726
0.098
708
615
0.055
0.190
616
0.077
429
योग .. 1.881
(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- सिंहपुर बैराज मध्यम परियोजना की नहर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर, भू-अर्जन कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी लवकुशनगर के कार्यालय में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 147- अ- 82- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके लिये यह घोषित किया है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन 6151
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अक्टूबर 2015
भाग 1 ]
के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- छतरपुर
(ख) तहसील-लवकुशनगर
(ग) नगर/ ग्राम- पुरवा बम्होरी
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.445 हेक्टर.
खसरा क्रमांक
अर्जित रकबा (हे. में)
(2)
(1)
0.020
1158
0.020
1020
0.023
1164
0.100
997
0.040
987
670
0.010
0.200
669
0.032
1163/1
योग .. 0.445
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- सिंहपुर बैराज मध्यम परियोजना की नहर निर्माण हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर , भू-अर्जन कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी लवकुशनगर के कार्यालय में किया जा सकता है .
प्र. क्र. 148-अ-82- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र. 30 सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके लिये यह घोषित किया है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- छतरपुर
(ख) तहसील-लवकुशनगर
(ग) नगर/ग्राम- बेडी
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.237 हेक्टर .
खसरा
क्रमांक
अर्जित रकबा (हे. में)
(2)
(1)
0.090
74/2
0.070
86
0.007
96
202
0.010
0.030
208
0.020
209
0.010
237/1
योग .. 0.237
(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- सिंहपुर बैराज मध्यम परियोजना की नहर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर , भू-अर्जन कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी लवकुशनगर के कार्यालय में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 149-अ-82- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस. बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्र. 30 सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके लिये यह घोषित किया है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- छतरपुर
(ख) तहसील- लवकुशनगर
+ (ग) नगर/ग्राम- सिंजई
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.008 हेक्टर .
खसरा
अर्जित रकबा
(हे. में)
क्रमांक
(2)
(1)
0.008
989+990
योग .. 0.008
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- सिंहपुर बैराज मध्यम परियोजना की नहर निर्माण हेतु.
` (3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर , भू-अर्जन कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी लवकुशनगर के कार्यालय में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 150- अ-82- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्र. 30 सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके लिये यह घोषित किया है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- छतरपुर
(ख) तहसील-लवकुशनगर
(ग) नगर/ग्राम-मढा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.015 हेक्टर.
अर्जित रकबा
खसरा
क्रमांक
(1)
(हे. में) (2) 0.015
142
योग .. 0.015
(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है - सिंहपुर बैराज मध्यम परियोजना की नहर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर, भू-अर्जन कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी लवकुशनगर के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सतेन्द्र सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
[भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अक्टूबर 2015
6152
राजस्व विभाग
कार्यालय , कलेक्टर, जिला डिण्डौरी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. इस पुल निर्माण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है इसलिये इस प्रकरण में पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के योजना सार की आवश्यकता नहीं है.
डिण्डौरी, दिनांक 21 सितम्बर 2015
अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
क्र. भू-अर्जन-42 ( अ -82 )-2014-2015-1043.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. इस पुल निर्माण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है इसलिये इस प्रकरण में पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के योजना सार की आवश्यकता नहीं है.
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला डिण्डौरी
(ख) तहसील-डिण्डौरी
(ग) ग्राम-गीधा, प.ह.नं. 158
अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.322 हेक्टेयर.
अनुसूची
भू-अर्जन हेतु ( 1 ) भूमि का वर्णन-
सर्वे नम्बर
(क) जिला डिण्डौरी
प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(2) (ख) तहसील- डिण्डौरी
(1)
0.204
602/1
(ग) ग्राम- धनुवासागर, प.ह.नं. 63
0.038
603
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.881 हेक्टेयर.
0.022
604
0.056
605/1
सर्वे नम्बर
0.002
606
भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
0.000
शासकीय भूमि ..
(2)
(1)
0.322 0.524
कुल योग ..
482
0.240
483/1 , 483/2 , 483/3
0.108
484
0.009
485/1 , 485/2 , 485/3
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- जबलपुर- अमरकंटक मार्ग कि.मी. 154/4 गोमती नदी पर पुल निर्माण हेतु.
0.000
शासकीय भूमि ..
0.881
कुल योग .
(3 ) भूमि का नक्शा भू-अर्जन अधिकारी/कलेक्टर कार्यालय डिण्डौरी एवं संभागीय प्रबंधक, म. प्र. रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि. जबलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है .
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-जबलपुर- अमरकंटक मार्ग कि.मी. 145/4 कुतरेल नदी पर पुल निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा भू-अर्जन अधिकारी/ कलेक्टर कार्यालय डिण्डौरी एवं संभागीय प्रबंधक, म. प्र. रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि. जबलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.
क्र. भू-अर्जन-41 (अ -82) -2014-2015-1045.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . इस पुल निर्माण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है इसलिये इस प्रकरण में पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के योजना सार की आवश्यकता नहीं है.
क्र. भू-अर्जन-40( अ -82)-2014-2015-1044.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची 6153
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अक्टूबर 2015
भाग 1 ]
अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला डिण्डौरी
(ख) तहसील- डिण्डौरी
(ग) ग्राम- कनईसांगवा, प.ह.नं. 64
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.173 हेक्टेयर.
सर्वे नम्बर
भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
(1)
0.084
2/1
0.089
2/3
0.000
शासकीय भूमि
0.173
कुल योग .
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- जबलपुर - अमरकंटक मार्ग कि.मी. 145/4 कुतरेल नदी पर पुल निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा भू-अर्जन अधिकारी/कलेक्टर कार्यालय डिण्डौरी एवं संभागीय प्रबंधक, म. प्र. रोड़ डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि. जबलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.
क्र. भू- अर्जन-43( अ -82 ) -2014-2015-1046 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. इस पुल निर्माण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है इसलिये इस प्रकरण में पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के योजना सार की आवश्यकता नहीं है.
अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला डिण्डौरी
(ख) तहसील-डिण्डौरी
(ग) ग्राम- घानाघाट, प.ह.नं. 63
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.054 हेक्टेयर.
सर्वे नम्बर
भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
(1)
5
4
0.024
813
0.030
814
0.054
योग .
शासकीय भूमि ..
0.000 0.054
कुल योग
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- जबलपुर - अमरकंटक मार्ग कि.मी. 145/4 कुतरेल नदी पर पुल निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा भू-अर्जन अधिकारी/कलेक्टर कार्यालय डिण्डौरी एवं संभागीय प्रबंधक, म. प्र. रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि. जबलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है .
क्र. भू-अर्जन-44( अ-82) -2014-2015-1047.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. इस पुल निर्माण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है इसलिये इस प्रकरण में पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के योजना सार की आवश्यकता नहीं है.
अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला डिण्डौरी
(ख) तहसील-डिण्डौरी
(ग) ग्राम- बरगांव माल प.ह.नं. 170
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.237 हेक्टेयर .
सर्वे नम्बर
भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
(1)
0.002
626
0.235
627/2
0.054
योग ..
शासकीय भूमि ..
0.000 0.237
कुल योग ..
6154
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अक्टूबर 2015
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- जबलपुर- अमरकंटक मार्ग कि.मी. 172/8 चकरार नदी पर पुल निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा भू-अर्जन अधिकारी/कलेक्टर कार्यालय डिण्डौरी एवं संभागीय प्रबंधक , म. प्र. रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि. जबलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.
क्र. भू- अर्जन-46( अ-82) -2014-2015-1048.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है , कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . इस पुल निर्माण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है इसलिये इस प्रकरण में पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के योजना सार की आवश्यकता नहीं है .
अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क ) जिला डिण्डौरी
(ख ) तहसील- डिण्डौरी
(ग ) ग्राम- कूड़ा माल प.ह.नं. 58
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.402 हेक्टेयर .
सर्वे नम्बर
भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(2) 0.004
(1) 746
0.009
747/1 , 747/2
0.007
748
0.026
750
0.062
751
0.123
751/1 , 751/2
0.031
753
0.140
754
0.000 0.402
शासकीय भूमि कुल योग ..
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- जबलपुर- अमरकंटक मार्ग कि.मी. 154/4 गोमती नदी पर पुल निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा भू-अर्जन अधिकारी /कलेक्टर कार्यालय डिण्डौरी एवं संभागीय प्रबंधक, म. प्र. रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि. जबलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.
क्र. भू-अर्जन-45( अ-82)-2014-2015-1049.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . इस पुल निर्माण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है इसलिये इस प्रकरण में पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के योजना सार की आवश्यकता नहीं है.
अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला डिण्डौरी
(ख) तहसील- बजाग
(ग ) ग्राम-गाड़ासरई, प.ह.नं. 194
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.074 हेक्टेयर.
भू-अर्जन हेतु
सर्वे नम्बर
प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
(1)
0.074
107/1 , 107/2 , 107/3
0.000
0.074
शासकीय भूमि .. कुल योग ..
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- जबलपुर - अमरकंटक मार्ग कि.मी. 172/8 चकरार नदी पर पुल निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा भू-अर्जन अधिकारी/कलेक्टर कार्यालय डिण्डौरी एवं संभागीय प्रबंधक, म. प्र. रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि. जबलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , छबि भारद्वाज , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.