मध्यप्र
शास
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 41 ]
भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 9 अक्टूबर 2015 - आश्विन 17 , शक 1937
विषय -सूची
भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश , ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.
भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं,
भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.
(2 ) सांख्यिकीय सूचनाएं.
( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, भाग 4.- ( क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक,
(3 ) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख ) ( 1 ) अध्यादेश, ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद्के अधिनियम,
(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, (2 ) अंतिम नियम.
भाग १
राज्य शासन के आदेश
विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल , दिनांक 18 सितम्बर 2015
फा. क्र. 1-1-2002- इक्कीस- ब ( एक ) -2745.- राज्य शासन , उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 ( 1984 का सं. 66 ) की धारा 4 सपठित मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम, 2002 के नियम 3 के अंतर्गत उच्चतर न्यायिक सेवा के निम्नलिखित न्यायिक अधिकारियों को एतद्वारा , उनके नम के सम्मुख, दर्शाये अनुसार उनके पदभार ग्रहण करने के दिनांक से, आगामी आदेश होने तक नियुक्त करता है:-
नवीन पदस्थापना नाम
क्र.
वर्तमान पदस्थापना
(3)
(4) (1) (2)
1. श्री रामलाल यादव अध्यक्ष,
जिला
न्यायालय, उज्जैन
उपभोक्ता श्रीमती दुर्गा डाबर
प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब फोरम, उज्जैन. के स्थान पर.
(4) (2)
(3)
(1)
2. श्री विवेक सिंह रघुवंशी.
तृतीय अपर जिला प्रधान न्यायाधीश , एवं सत्र न्यायाधीश, जबलपुर. कुटुम्ब न्यायालय , इन्दौर, कु. भारती बघेल के स्थान पर.
3. श्री राजदीप सिंह ठाकुर
द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शहडोल.
प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, शहडोल, श्रीमती कनकलता सोनकर के स्थान पर.
उक्त अधिकारियों को देय वेतन तथा भत्ते का निर्धारण मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम, 2002 के नियम 3 के अंतर्गत होगा.
6155
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2015.
6156
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 अक्टूबर 2015
भोपाल, दिनांक 28 सितम्बर 2015
फा. क्र. 3 (ए) 03-2014- इक्कीस - ब ( एक) .- राज्य शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , मध्यप्रदेश शासन में सचिव के दो रिक्त पदों पर निम्नलिखित सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीशों को, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से , सामान्य प्रशासन विभाग मध्यप्रदेश शासन के परिपत्र क्रमांक सी-3-12-2011-3- एक, दिनांक 3 सितम्बर 2011 द्वारा निर्धारित सामान्य शर्तों के अधीन एक वर्ष के लिए संविदा नियुक्ति प्रदान करता है: -
1. श्री ज्योतेन्द्र कुमार वैद्य
2. श्री रामप्रकाश शरण
इस संबंध में होने वाले व्यय मांग संख्या- 29-2052- सचिवालय सामान्य सेवाएं ( 090 ) -सचिवालय योजना- ( 9057 )-विधि और विधायी कार्य विभाग की मद - 11 - वेतन भत्ते की उपमद- 025- संविदा कर्मचारियों का पारिश्रमिक के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2015- 16 में विकलनीय होगा.
यह स्वीकृति मंत्रि - परिषद आदेश दिनांक 22 सितम्बर 2015 के अनुपालन में जारी की जा रही है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, विरेन्दर सिंह , प्रमुख सचिव.
राज्य शासन राजस्व विभाग
कार्यालय , कलेक्टर, जिला नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
शुद्धि-पत्र
नरसिंहपुर, दिनांक 22 सितम्बर 2015
इस कार्यालय के राजस्व प्रकरण क्र. 6 अ-82 वर्ष 12-13 पत्र क्र. 426- भू-अर्जन- 2013- तेंदूखेड़ा, दिनांक 1 जुलाई 2013 के द्वारा भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 के अंतर्गत अधिसूचना का प्रकाशन कालम नं. 4 लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा 2.260 हे. का प्रकाशन किया गया था. प्रकाशन में कालम नं . 4 में प्रकाशित रकबा 2.260 हे. के स्थान पर रकबा 2.467 हे. पढ़ा जावे. शेष अधिसूचना यथावत रहेगी.
शुद्धि- पत्र
इस कार्यालय के राजस्व प्रकरण क्र. 6 अ-82 वर्ष 12-13 पत्र क्र. 22- भू- अर्जन- 2013- तेंदूखेड़ा, दिनांक 13 जनवरी 2014 के द्वारा भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 के अंतर्गत अधिसूचना का प्रकाशन अर्जित रकबा 2.260 हे. का प्रकाशन किया गया था.
प्रकाशन में धारा 6 में प्रकाशित योग अर्जित रकबा 2.260 हे. के स्थान पर रकबा 2.467 हे. पढ़ा जावे. शेष अधिसूचना यथावत रहेगी.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, कोशलेन्द्र विक्रम सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग छिन्दवाड़ा, दिनांक 22 सितम्बर 2015
क्र. 1566.- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता 1959 ( संख्या 20, 1959 ) की धारा 2 ( 1 ) की उपधारा ( य -5 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा नीचे दर्शाये अनुसूची में स्तंभ ( 1 ) में वर्णित भूमि के भाग को स्तंभ ( 2 ) में दर्शित नाम से तहसील तामिया, जिला छिन्दवाड़ा के अंतर्गत राजस्व ग्राम घोषित किया जाता है:-
अनुसूची
भू- भाग का विवरण ( मूल ग्राम का नाम व प.ह.नं. एवं इससे पृथक किया गया क्षेत्रफल ) (1)
राजस्व ग्राम का नाम एवं प. ह. नं. (2) ग्राम-कोहपानी, प.ह.नं. 18 ग्राम देलाखारी, प.ह.नं. 18 से पृथक किया गया क्षेत्रफल- 382.343 हेक्टेयर.
क्र. 1567.- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता 1959 ( संख्या 20, 1959 ) की धारा 2 ( 1 ) की उपधारा ( य-5 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा नीचे दर्शाये अनुसूची में स्तंभ ( 1 ) में वर्णित भूमि के भाग को स्तंभ ( 2 ) में दर्शित नाम से तहसील तामिया, जिला छिन्दवाड़ा के अंतर्गत राजस्व ग्राम घोषित किया जाता है:-
अनुसूची
भू- भाग का विवरण ( मूल ग्राम का नाम व प.ह.नं. एवं इससे पृथक किया गया क्षेत्रफल ) (1) राजस्व ग्राम का नाम एवं प. ह. नं. (2) ग्राम गोनाबाड़ी, प.ह.नं. 25 से ग्राम- बकाईनढाना, प.ह.नं. 25 पृथक किया गया क्षेत्रफल- 157.317 हेक्टेयर.
क्र. 1568.- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता 1959 ( संख्या 20, 1959 ) की धारा 2 ( 1 ) की उपधारा ( य -5 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा नीचे दर्शाये अनुसूची में स्तंभ ( 1 ) में वर्णित भूमि के भाग को स्तंभ ( 2 ) में दर्शित नाम से तहसील तामिया, जिला छिन्दवाड़ा के अंतर्गत राजस्व ग्राम घोषित किया जाता है:-
अनुसूची
भू- भाग का विवरण ( मूल ग्राम का नाम व प.ह.नं. एवं इससे पृथक किया गया क्षेत्रफल ) (1) राजस्व ग्राम का नाम एवं प. ह. नं. (2) ग्राम बंधीबोदलकछार, प.ह.नं. 04 से ग्राम- बंधीढाना, प.ह.नं. 04 पृथक किया गया क्षेत्रफल- 240.422 हेक्टेयर.
6157
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 अक्टूबर 2015
भाग 1 ]
सार्वजनिक सूचना
छिन्दवाड़ा, दिनांक 14 सितम्बर 2015
रा. प्र. क्र. 03 - अ - 82-2014-2015 - भू-अर्जन- 2015.- मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग , मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल का आदेश क्रमांक एफ- 12-2-2014- सात- शा .2 ए, भोपाल , दिनांक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी " आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति " (Consent Land Purchase Policy ) के अन्तर्गत नवलगांव तीन फाटा जलाशय के नहर निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि क्रय किये जाने हेतु मध्यप्रदेश शासन, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , छिन्दवाड़ा के पक्ष में क्रय किया जाना प्रस्तावित है. उक्त अनुसूची में दर्शाये गये कृषकों की निजी भूमि से सम्बन्धित कृषकों को प्रारूप " क " में सूचना दी जाकर उनसे प्रारूप " ख " में सहमति ले ली गई है.
इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन में नवलगांव तीनफाटा जलाशय के नहर निर्माण की निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
( 1 ) भूमि का वर्णन.-
नगर/ग्राम
तहसील
जिला
क्रय की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के भूमि स्वामी का नाम एवं पता
(3)
(4) (2)
ग्राम-केकडा
(1) छिन्दवाड़ा मोहखेड
ब.नं. -72
प.ह.नं. -73
रा.नि.मं.
श्रीमति भागवती पति मेरसिंह रघुवंशी निवासी ग्राम भूमिस्वामी
इकलबिहरी
अनुसूची
योजना जिसके लिये भूमि क्रय की जाना प्रस्तावित है.
खसरा नम्बर
क्रय किये जाने वाला प्रस्तावित रकबा ( हेक्टेयर में)
(7)
(6) 0.110
(5) 191/3-4
नवलगांव तीनफाटा जलाशय के नहर निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये.
कुल योग 0.110
2. उपरोक्त अनुसूची में दर्शाई गई भूमि के सम्बंध में किसी जनसामान्य को भूमि अथवा भूमि के स्वत्व एवं प्रस्तावित भूमि के भू- भाग पर स्थित सम्पत्तियों के सम्बंध में कोई आक्षेप/ आपत्ति है तो वह जारी दिनांक के 15 दिवस के भीतर लिखित रूप में स्वयं अथवा अभिभाषक के माध्यम से न्यायालय कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, महेशचन्द्र चौधरी , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
झाबुआ, दिनांक 11 सितम्बर 2015
क्र. 1137- भू- अर्जन- री - 1-2015.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 की उपधारा ( 1 ) के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि प्रयोजन के लिए आवश्यकता है: -
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-झाबुआ
(ख) तहसील-पेटलावद
अनुसूची 6158
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 अक्टूबर 2015
(ग) ग्राम-रायपुरिया
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.388 हे.
स. क्र.
खसरा क्रमांक भूमि स्वामी का नाम एवं पिता का नाम
भूमिका कुल रकबा (हे. में)
(3)
(2)
(4)
(1)
0.750
775 1. अम्बाराम पिता नन्दा जाति कुलम्बी भूमि स्वामी.
779
0.180
2. रतनलाल पिता कनीराम जाति कुलम्बी भूमि स्वामी.
0.930
योग .. 2
रिमार्क अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा ( हे.में )
सिंचित
अर्जनीय भूमि का कुल रकबा (हे.में )
(8) असिंचित (6)
(7)
(5)
0.290
0.290
0.098
0.098
0.388
0.388
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की:- माही परियोजना की माही शाखा नहर एवं अन्य नहरों के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.
( 3 ) नहर निर्माण कार्य पूर्ण से ही प्रचलित है, अधिकांश भूमियों का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है. केवल कुछ भाग का ही अर्जन किया जाना है. अतः पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना के सार का प्रकाशन नहीं किया जा रहा है.
(
4) भूमि का नक्शा ( प्लान ) , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी पेटलावद एवं कार्यपालन यंत्री , माही परियोजना मुख्य बांध संभाग पेटलावद के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.
क्र. 1138 - भू-अर्जन-री-1-2015.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 की उपधारा ( 1 ) के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि प्रयोजन के लिए आवश्यकता है: -
( 1 ) भूमि का वर्णन-
जिला- झाबुआ
(क)
तहसील- पेटलावद
(ख)
(ग) ग्राम- सुअरपाड़ा
लगभग क्षेत्रफल-1.49 हे .
(घ )
स. क्र.
खसरा क्रमांक भूमि स्वामी का नाम एवं पिता का नाम
(3)
(2)
(1)
552 1. रमेशचन्द्र पिता चम्पालाल जाति कुलम्बी पता निवासी ग्राम भूमि -स्वामी.
547 2. कामेरीबाई पति लुणा पाटीदार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.
2
योग
अनुसूची
रिमार्क
अर्जनीय भूमि का कुल रकबा (हे. में)
(8) अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा ( हे. में ) सिंचित (5)
असिंचित (6)
(7)
भूमिका कुल रकबा (हे. में) (4)
0.960
0.960
1.490
0.530
0.530
0.850
1.490
1.490
2.340 6159
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 अक्टूबर 2015
भाग 1 ]
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि कीः- माही परियोजना की माही शाखा नहर एवं अन्य नहरों के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.
(3 ) नहर निर्माण कार्य पूर्ण से ही प्रचलित है, अधिकांश भूमियों का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है. केवल कुछ भाग का ही अर्जन किया जाना है. अतः पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना के सार का प्रकाशन नहीं किया जा रहा है.
(4 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी पेटलावद एवं कार्यपालन यंत्री, माही परियोजना मुख्य बांध संभाग पेटलावद के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अरूणा गुप्ता, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला देवास, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
सार्वजनिक सूचना
देवास , दिनांक 26 सितम्बर 2015
प्र. क्र. 1419 - पार्ट -2015 .- मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग , मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल के पत्र दिनांक 12 नवम्बर 2014 के परिपालन में आपसी सहमति से क्रय निती के अन्तर्गत निम्नानुसार नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम क्रमांक ( 2 ) में उल्लेखित भूमि/ परिसंपत्तियों धारकों की अनुसूची के कॉलम क्रमांक ( 3 एवं 4 ) अनुसार भूमि/परिसंपत्ति सार्वजनिक प्रयोजन दतुनी मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) ग्राम का नाम- गादिया
(2) तहसील- कन्नौद
(3) जिला- देवास
(4) कुल प्रस्ताव- 3
अर्जित की जाने वाली संपत्ति का विवरण
(4)
खसरा क्रमांक
(3)
पुरा नाम एवं पता (2)
क्र. (1)
0.20 हेक्टर
142
1 प्रियंका बाई पति विजय निवासी, गादिया
0.08 हेक्टर
143/1
2 प्रियंका बाई पति विजय निवासी , गादिया
0.16 हेक्टर
144
3 सावित्रीबाई पति रामदीन निवासी, गादिया
कुल सर्वे नम्बर-3
कुल प्रस्ताव-3
(1 ) उपरोक्त कृषकों की भूमि एवं परिसंपत्तियां दतुनी मध्यम सिंचाई परियोजना हेतु जल संसाधन विभाग , मध्यप्रदेश शासन के पक्ष में क्रय किये जाने पर विचार किया जा रहा है. यदि किसी व्यक्ति को भूमि एवं परिसंपत्तियों के स्वत्व के विषय में आपत्ति हो तो वह नियत अवधि ( सार्वजनिक सूचना प्रकाशित होने के दिनांक से 15 दिवस के अंदर ) में आधार सहित कलेक्टर के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है.
(3 ) भूमि/परिसंपत्तियों का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर कार्यालय जिला देवास एवं भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी कन्नौद के कार्यालय में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 1420- पार्ट -2015 .- मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल के पत्र दिनांक 12 नवम्बर 2014 के परिपालन में आपसी सहमति से क्रय निती के अन्तर्गत निम्नानुसार नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम क्रमांक ( 2 ) में उल्लेखित भूमि/परिसंपत्तियों [भाग 1 6160
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अक्टूबर 2015
धारकों की अनुसूची के कॉलम क्रमांक ( 3 एवं 4 ) अनुसार भूमि/परिसंपत्ति सार्वजनिक प्रयोजन दतुनी मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) ग्राम का नाम- डेहरिया
(2) तहसील- कन्नौद
(3) जिला- देवास
(4) कुल प्रस्ताव-26
अर्जित की जाने वाली संपत्ति का विवरण
खसरा क्रमांक
क्र.
पुरा नाम एवं पता
(4)
(3)
(2)
(1)
0.276 हेक्टर
71
1 बाबूखाँ पिता असरफ खां निवासी, डेहरिया
0.268 हेक्टर
72
2 खेरून बी पति शहीद खाँ निवासी, डेहरिया
0.20 हेक्टर
39
3 हब्बीब खाँ पिता यासीन खाँ निवासी, डेहरिया
0.112 हेक्टर
37
4 रासत खाँ पिता नसीब खाँ निवासी, डेहरिया
0.108 हेक्टर
36
5 रासत खाँ पिता नसीब खाँ निवासी, डेहरिया
0.10 हेक्टर
34
6 लक्ष्मण पिता सीताराम गुजर निवासी, डेहरिया
0.04हेक्टर
30/2
7 श्यामलाल पिता गणपत गुजर निवासी, डेहरिया
0.21 हेक्टर
114
8 शिवनारायण पिता चम्पालाल गुजर निवासी, डेहरिया
0.14 हेक्टर
120/1
9 सुनिल पिता नानूराम गुजर निवासी, डेहरिया
0.14 हेक्टर
120/2
10 राजेश पिता काशीराम निवासी , डेहरिया
125/1
0.105 हेक्टर 11 राजेश पिता काशीराम गुजर निवासी , डेहरिया
0.105 हेक्टर
125/2
12 सुमनबाई पति काशीराम गुर्जर निवासी, डेहरिया
126
0.204 हेक्टर 13 जगदीश पिता भागचंद निवासी, डेहरिया
145/2
0.108 हेक्टर 14 ओमप्रकाश पिता विजयसिंह गुर्जर निवासी, डेहरिया
144
0.08 हेक्टर 15 रामकरण पिता हरलाल गुर्जर निवासी, डेहरिया
0.12हेक्टर
143
16 रामकरण पिता हरलाल गुर्जर निवासी , डेहरिया
0.02हेक्टर
142
17 रामकरण पिता हरलाल गुर्जर निवासी , डेहरिया
0.06 हेक्टर
141/2
18 बसुबाई पति तुलसीराम गुर्जर निवासी, डेहरिया
0.06 हेक्टर
141/3
19 मोहनलाल पिता तुलसीराम गुर्जर निवासी, डेहरिया
0.084 हेक्टर
148/1/2
20 कुसुम पति रामेश्वर गुर्जर निवासी, डेहरिया
0.028 हेक्टर
161
21 अमीरीबाई पति इब्राहिम निवासी , डेहरिया
0.072 हेक्टर
162
22 अनवर पिता लाल खां निवासी , डेहरिया
0.042 हेक्टर
163
23 काले खाँ पिता इब्राहिम खाँ निवासी, डेहरिया
0.12हेक्टर
164
24 असगर पिता काले खाँ निवासी , डेहरिया
0.12हेक्टर
165
25 काले खाँ पिता इब्राहिम निवासी, डेहरिया
0.01 हेक्टर
149/1
26 सुदामा पिता हरदेव गुर्जर निवासी, डेहरिया
कुल सर्वे नम्बर-26
कुल प्रस्ताव-26 6161 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अक्टूबर 2015
(1 ) उपरोक्त कृषकों की भूमि एवं परिसंपत्तियां दतुनी मध्यम सिंचाई परियोजना हेतु जल संसाधन विभाग , मध्यप्रदेश शासन के पक्ष में क्रय किये जाने पर विचार किया जा रहा है . यदि किसी व्यक्ति को भूमि एवं परिसंपत्तियों के स्वत्व के विषय में आपत्ति हो तो वह नियत अवधि ( सार्वजनिक सूचना प्रकाशित होने के दिनांक से 15 दिवस के अंदर ) में आधार सहित कलेक्टर के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है .
(3 ) भूमि/परिसंपत्तियों का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर कार्यालय जिला देवास एवं भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी कन्नौद के कार्यालय में किया जा सकता है .
प्र. क्र. 1421 - पार्ट - 2015.- मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग , मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल के पत्र दिनांक 12 नवम्बर 2014 के परिपालन में आपसी सहमति से क्रय निती के अन्तर्गत निम्नानुसार नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम क्रमांक ( 2 ) में उल्लेखित भूमि/परिसंपत्तियों धारकों की अनुसूची के कॉलम क्रमांक ( 3 एवं 4 ) अनुसार भूमि/परिसंपत्ति सार्वजनिक प्रयोजन दतुनी मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) ग्राम का नाम-कोठड़ा
(2) तहसील- कन्नौद
(3) जिला- देवास
(4) कुल प्रस्ताव-26
अर्जित की जाने वाली संपत्ति का विवरण
(4)
खसरा क्रमांक
(3)
पुरा नाम एवं पता (2)
क्र. (1)
0.2हेक्टर
290/1
1 कन्हैया पिता हीरालाल निवासी , कोठड़ा
0.036 हेक्टर
295
2 राजेखां पिता इस्माईल खॉ निवासी, कोठड़ा
0.2हेक्टर
289
3 राजाराम पिता हीरालाल निवासी , कोठड़ा
0.02 हेक्टर
287
4 केवलराम पिता हीरालाल निवासी, कोठड़ा
0.208 हेक्टर
332
5 आ. समद पिता एहमद खां निवासी, कोठड़ा
0.08 हेक्टर
340/1
6 एहमद खाँ पिता दिलदार निवासी , कोठड़ा
0.12 हेक्टर
340/2
7 बिलाल खॉ पिता अकबर निवासी कोठड़ा अ.पा.क. शन्नौबाई पति अकबर खाँ जाति पिंडारा.
0.132 हेक्टर 8 चुन्नीलाल दत्तक पुत्र गोविंद निवासी कोठड़ा पन्नू उर्फ 338
0.18 हेक्टर
337
9 मोहन, कैलाश संतोष जगदीश गोकुल रामविलास
पिता बद्री इन्दरबाई बेवा बद्री नि. कोठड़ा.
0.09 हेक्टर
363/1
10 वहीद खाँ पिता गुलाब खाँ निवासी कोठड़ा
363/2/1
0.03 हेक्टर 11 पीर जी पिता सईद निवासी कोठड़ा
0.03 हेक्टर
363/2/2
12 सईद खाँ पिता गुलाब खाँ निवासी कोठड़ा
0.03 हेक्टर
363/2/3
13 अफजल खाँ पिता सईद खाँ निवासी कोठड़ा
0.09 हेक्टर
363/3/2
14 हबीब पिता मान खां निवासी कोठड़ा
0.09 हेक्टर
363/4/1
15 हनीफ खां छोटीबाई पिता लाड खाँ निवासी कोठड़ा
0.02 हेक्टर
289
16 राजाराम पिता हीरालाल निवासी कोठड़ा
0.168 हेक्टर
279
17 सफेद खाँ मुहीद खाँ पिता हसन खाँ, नगीना
काली पि. हसन खाँ, मुन्नबाई वि. हसन खाँ जाति मेवाती निवासी कोठड़ा.
6162
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अक्टूबर 2015
(2)
(1)
18 कासम पिता मलखान खां निवासी कोठड़ा 19 इब्रहीम खां पिता ईसब निवासी कोठड़ा 20 सिद्दिक पिता मलखान खां निवासी कोठड़ा 21 मलखानखां पिता आसीन खां निवासी कोठड़ा 22 कासम पिता मलखानखां निवासी कोठड़ा 23 कन्हैयालाल पिता हीरालाल निवासी कोठड़ा 24 कन्हैयालाल पिता हीरालाल निवासी कोठड़ा 25 कृपाबाई पति बबलू जाति तेली नि. कोठड़ा 26 घुडू खाँ पिता रसूल खाँ नि. कोठड़ा 4
कुल सर्वे नम्बर-26
कुल प्रस्ताव-26
(4)
(3)
266/2
0.104 हेक्टर
0.012 हेक्टर 277/2
0.112 हेक्टर 265
0.160 हेक्टर 258/2
253
0.084 हेक्टर
0.07 हेक्टर
254
0.12हेक्टर
255
0.01 हेक्टर
193/2
0.20 हेक्टर
276
( 1 ) उपरोक्त कृषकों की भूमि एवं परिसंपत्तियां दतुनी मध्यम सिंचाई परियोजना हेतु जल संसाधन विभाग , मध्यप्रदेश शासन के पक्ष में क्रय किये जाने पर विचार किया जा रहा है. यदि किसी व्यक्ति को भूमि एवं परिसंपत्तियों के स्वत्व के विषय में आपत्ति हो तो वह नियत अवधि ( सार्वजनिक सूचना प्रकाशित होने के दिनांक से 15 दिवस के अंदर ) में आधार सहित कलेक्टर के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है.
(3 ) भूमि/परिसंपत्तियों का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर कार्यालय जिला देवास एवं भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी कन्नौद के कार्यालय में किया जा सकता है .
प्र. क्र. 1422- पार्ट -2015 .- मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल के पत्र दिनांक 12 नवम्बर 2014 के परिपालन में आपसी सहमति से क्रय निती के अन्तर्गत निम्नानुसार नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम क्रमांक ( 2 ) में उल्लेखित भूमि/परिसंपत्तियों धारकों की अनुसूची के कॉलम क्रमांक ( 3 एवं 4 ) अनुसार भूमि/परिसंपत्ति सार्वजनिक प्रयोजन दतुनी मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण के लिये आवश्यकता है:-
(1 ) ग्राम का नाम- बामनीखुर्द
(2) तहसील- कन्नौद
(3) जिला- देवास
कुल प्रस्ताव-29
(4)
अनुसूची
अर्जित की जाने वाली संपत्ति का विवरण (4)
खसरा क्रमांक
(3)
पुरा नाम एवं पता (2)
क्र. (1)
1 उमाशंकर पिता दुर्ग निवासी बामनीखुर्द 2 रामलाल पिता दुर्गा निवासी बामनीखुर्द 3 शफीउल्ला पिता मम्मु खां निवासी बामनीखुर्द 4 रियासन पिता छीतु खां निवासी बामनीखुर्द 5 भोलू, शहीद, समीद, बहीद, सफेद, हमीद पिता इब्राहिम खाँ निवासी बामनीखुर्द.
6 हाजराबाई पिता छीतु खां निवासी बामनीखुर्द 8
0.108 हेक्टर
0.08 हेक्टर
9
0.24 हेक्टर 12
15
0.12हेक्टर
0.108 हेक्टर 17
0.012 हेक्टर 14 6163
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 अक्टूबर 2015
भाग 1 ]
(2)
(1)
7 भोलू, शहीद, समीद, वहीद, सफेद, हमीद पिता इब्राहिम खाँ निवासी बामनीखुर्द.
8 भारमल पिता प्रताप निवासी बामनीखुर्द 9 रामरूप पिता परताप निवासी बामनीखुर्द 10 अकबर खाँ पिता गब्बु खाँ निवासी बामनीखुर्द 11 रसीद खाँ पिता गब्बु खाँ निवासी बामनीखुर्द 12 रहीस खाँ पिता गब्बु खाँ निवासी बामनीखुर्द 13 रहीस खाँ पिता गब्बु खाँ निवासी बामनीखुर्द 14 अमीन खाँ पिता रहीस खाँ निवासी बामनीखुर्द विनोद पिता रामनिवास निवासी डेहरीया 15
16 मोहनलाल कन्हैयालाल निवासी बामनीखुर्द 17 बलराम पिता कन्हैया निवासी बामनीखुर्द 18 नरेन्द्र, राजन्ती पिता लक्ष्मीनारायण, रामबाई बेवा लक्ष्मीनारायण निवासी बामनीखुर्द.
19 भीकूबाई पिता रामरतन निवासी बामनीखुर्द 20 रहीश पिता केशर खां निवासी बामनीखुर्द 21 भीकूबाई पिता रामरतन गुर्जर निवासी बामनीखुर्द 22 रमजान पिता अब्दुल खाँ निवासी बामनीखुर्द 23 अकबर खां पिता अब्दुल खां निवासी बामनीखुर्द 24 मोहन पिता गंगाधर निवासी बामनीखुर्द 25 मेहबूब खाँ पिता केशर खाँ निवासी बामनीखुर्द 26 हमीद खाँ पिता बाजत खाँ निवासी बामनीखुर्द 27 रामसिंह पिता कल्याण नि. डेहरीया
28 सूरजसिंह पिता परताप नि. बामनीखुर्द 29 अब्दुल खाँ पिता केसर खाँ नि. बामनीखुर्द कुल सर्वे नम्बर-29
कुल प्रस्ताव-29
(4)
(3)
0.06 हेक्टर
18
0.12हेक्टर
32
0.056 हेक्टर
33
0.10 हेक्टर
37
0.08 हेक्टर
38
0.044 हेक्टर
39
0.08 हेक्टर
66
0.04 हेक्टर
67/2
0.18 हेक्टर
74/1
0.22 हेक्टर
443
0.06 हेक्टर
442/1
0.196 हेक्टर
441
0.160 हेक्टर
440
0.080 हेक्टर
437/1
0.028 हेक्टर
437/2
0.020 हेक्टर
612/436
0.020 हेक्टर
611/436
0.068 हेक्टर
435/2
0.048 हेक्टर
434
0.16 हेक्टर
486
26/3
0.22 हेक्टर
0.04 हेक्टर
445
0.03 हेक्टर
436
( 1 ) उपरोक्त कृषकों की भूमि एवं परिसंपत्तियां दतुनी मध्यम सिंचाई परियोजना हेतु जल संसाधन विभाग , मध्यप्रदेश शासन के पक्ष में क्रय किये जाने पर विचार किया जा रहा है. यदि किसी व्यक्ति को भूमि एवं परिसंपत्तियों के स्वत्व के विषय में आपत्ति हो तो वह नियत अवधि ( सार्वजनिक सूचना प्रकाशित होने के दिनांक से 15 दिवस के अंदर ) में आधार सहित कलेक्टर के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है.
(3 ) भूमि/परिसंपत्तियों का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय जिला देवास एवं भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी कन्नौद के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आशुतोष अवस्थी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
6164
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अक्टूबर 2015
विभाग प्रमुखों के आदेश
कार्यालय , कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जिला मन्दसौर, मध्यप्रदेश
मन्दसौर, दिनांक 11 सितम्बर 2015
दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973/1974 की धारा 2 के खण्ड- एस में पुलिस थाना का स्थानीय क्षेत्र विर्निदिष्ट करने की राज्य शासन की शक्तियाँ मध्यप्रदेश शासन गृह ( पुलिस ) विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 2 ( 4) 15-99- बी- 3- दो, दिनांक 11-10-2004 एवं ज्ञाप क्रमांक एफ-2 ( क )-09-08- बी-3- दो, दिनांक 30 जुलाई 2010 से जिले के भीतर कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक एवं जिला अभियोजन अधिकारी की समिति में निहित की गई है. उपरोक्तानुसार प्राधिकृत समिति के निर्णय दिनांक 3-9-2015 अनुसार दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 2 के खण्ड एस के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए स्तंभ क्रमांक 1 में वर्णित राजस्व ग्रामों या उसके भाग को स्तंभ क्रमांक 2 में वर्णित पुलिस थाने के स्थानीय क्षेत्र से उन्मोचित करते हुए स्तंभ क्रमांक 3 में वर्णित पुलिस थानों के स्थानीय क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है :-
जिस थाने/चौकी में
वर्तमान थाना
क्र. राजस्व ग्राम का
ग्राम/क्षेत्र को
क्षेत्राधिकार
नाम स्तंभ क्र. 1
सम्मिलित किया
स्तंभ क्र. 2
गया, स्तंभ क्र. 3 (2)
(3)
(4) (1)
रूनीजा
1 सुवासरा
नवीन पुलिस चौकी रूनिजा, ( थाना सुवासरा ) नवीन पुलिस चौकी 2
भरपुर
सुवासरा
अम्बा
3
रूनिजा, ( थाना सुवासरा ) नवीन पुलिस चौकी सुवासरा
4
घसोई
सुवासरा
रूनिजा , ( थाना सुवासरा ) नवीन पुलिस चौकी रूनिजा, ( थाना सुवासरा)
रामनगर
5 सुवासरा
नवीन पुलिस चौकी रूनिजा, ( थाना सुवासरा ) 6
सुवासरा धाकड़खेड़ी नवीन पुलिस चौकी रूनिजा, ( थाना सुवासरा ) 7
लोड़ाखेड़ी
सुवासरा
नवीन पुलिस चौकी रूनिजा, ( थाना सुवासरा )
अंगारी
8 सुवासरा
नवीन पुलिस चौकी रूनिजा, ( थाना सुवासरा ) 9 सुवासरा
धनवाड़ा नवीन पुलिस चौकी रूनिजा, ( थाना सुवासरा )
हडमत्या
10 सुवासरा
नवीन पुलिस चौकी रूनिजा, ( थाना सुवासरा )
(4) (2)
(3)
(1)
11
ढाबलादेवल
सुवासरा
नवीन पुलिस चौकी रूनिजा, ( थाना सुवासरा )
गैलाना
12 सुवासरा
नवीन पुलिस चौकी रूनिजा, ( थाना सुवासरा ) 13
धान्याखेड़ी
सुवासरा
नवीन पुलिस चौकी रूनिजा, ( थाना सुवासरा ) 14 सुवासरा देवपुरानगर नवीन पुलिस चौकी रूनिजा, ( थाना सुवासरा ) 15 सुवासरा बदनजीखेड़ा नवीन पुलिस चौकी रूनिजा, ( थाना सुवासरा) 16
गुर्जरखेड़ी
सुवासरा
नवीन पुलिस चौकी रूनिजा, ( थाना सुवासरा ) 17 सुवासरा डोकरखेड़ी नवीन पुलिस चौकी रूनिजा, ( थाना सुवासरा)
स्वतंत्र कुमार सिंह, जिला मजिस्ट्रेट एवं पदेन उपसचिव ( गृह ) .
कार्यालय , आयुक्त, भू- अभिलेख एवं बंदोबस्त, मध्यप्रदेश
ग्वालियर , दिनांक 16 सितम्बर 2015
क्र. 1637-11 - भू- प्रबन्धन- नक्शा विहीन- 2015.- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 ( क्रमांक 20 सन् 1959 ) ( संशोधन ) अधिनियम 2011 की धारा 108 ( 2 ) में निहित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार निर्देश देती है कि नीचे दी गई अनुसूची के कालम (2 ) में वर्णित नगरेत्तर ग्रामों की भूमि के लिये उनके कालम ( 3 ) में वर्णित अधिकारियों द्वारा अधिकार अभिलेख तैयार किया जावे:-
अनुसूची
क्रमांक पटवारी हल्का नं. सहित ग्रामों का नाम
अधिकार अभिलेख तैयार करने के लिये प्राधिकृत अधिकारी का नाम
(3) (2)
(1)
तहसील-सेमरिया, जिला-रीवा
1 1. हिनौता प.ह.नं. 24
अधीक्षक भू- अभिलेख भू-प्रबंधन
_"_ 2. गौरा प.ह.नं. 27
_"_ 3. कपसा प.ह.नं. 27 6165
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 अक्टूबर 2015
भाग 1 ]
(2)
(3) (1)
तहसील-मनगवां , जिला-रीवा
2 1. बुढवा प.ह.नं. - 33
अधीक्षक भू- अभिलेख भू-प्रबंधन
_"_ 2. गंगेव नं. 2 प.ह.नं. -34
3. गंगेव नं. 3 प.ह.नं. -34
-"- 4. मढ़ी खुर्द प.ह.नं.-34
5. खरहना प.ह.नं. -38
तहसील-मऊगंज जिला-रीवा
3 1. डिहार काटन प.ह.नं. 16 अधीक्षक भू-अभिलेख भू-प्रबंधन तहसील- हनुमना, जिला-रीवा
4 1. आरा तेंदुआ ( तेंदुआ मु. पोखडौर ) प.ह.नं. - 18
अधीक्षक भू-अभिलेख भू-प्रबंधन तहसील- हुजूर , जिला -रीवा
5 1. गढ़वा प.ह.नं. 52
अधीक्षक भू-अभिलेख भू-प्रबंधन तहसील- त्यौंथर, जिला-रीवा
6 1. बुदामा प.ह.नं. 43
अधीक्षक भू- अभिलेख भू- प्रबंधन मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजीव रंजन , आयुक्त एवं पदेन प्रमुख सचिव.
ग्वालियर , दिनांक 16 सितम्बर 2015
क्र. 1637-11 - भू- प्रबन्धन- नक्शा विहीन- 2015.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 1637-11 - भू- प्रबन्धन- नक्शा विहीन- 2015 दिनांक 16 सितम्बर 2015 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जा रहा है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजीव रंजन, आयुक्त एवं पदेन प्रमुख सचिव.
Gwalior the 16th September 2015
S. No. 1637-11 - Land Management - Naksha Vihin- 2015.- In exercise of power vested under section 108 (2 ) of the Madhya Pradesh land revenue code 1959 (No. 20 of 1959) the state government directs that a records of right of rural villages shall be prepared for the village mentioned in column (2 ) of the schedule below by the officer mentioned in column (3 ) thereof :-
SCHEDULE
S. No.
Name ofVillage with P. C. No.
Designation of officer authorized to prepare records of right of rural villages
(3) (2)
(1)
Tehsil - Semariya , District - Rewa
1 1. Hinota P. C. No. - 24
Superintendent Land Record Land Management 2. Gaura P.C.No. - 27
3. Kapsa P.C.No. - 27
Tehsil - Mangawan , District - Rewa 2 1. Budhaba P. C. No.- 33 Superintendent Land Record Land Management
_"_ 2. Gangev No. 2 P.C.No. -34
3. Gangev No. 3 P.C.No. - 34
4. Madhi Khurd P.C.No. - 34
5. Kharhana P.C.No. - 38
Tehsil - Mauganj , District - Rewa
3 1. Dihar katan P. C. No. - 16 Superintendent Land Record Land Management Tehsil -Hanumana, District - Rewa 41. Ara Tendua (Tendua mu Pokhador) P.C. No. - 18
Superintendent Land Record Land Management Tehsil -Hujur , District - Rewa
5 1. Gadhawa P. C. No. -52 Superintendent Land Record Land Management Tehsil - Tyonthar, District - Rewa
6 1. Budama P. C. No. - 43 Superintendent Land Record Land Management By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , RAJIV RANJAN , Commissioner and Ex- officio Principal Secy.
6166
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 अक्टूबर 2015
कार्यालय , कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मण्डी, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश
विदिशा, दिनांक 18 सितम्बर 2015
क्र. क्यू. एपीडी- 2015-10472.- एतद्वारा सूचित किया जाता है कि, कार्यालयीन अधिसूचना क्रमांक एपीडी- 2104-7105-06 दिनांक 2 जुलाई 2014 द्वारा श्री शिवराज सिंह यादव पुत्र श्री जीवन सिंह यादव, नि. ग्राम उनारसीकला, तह. लटेरी को कृषि उपज मण्डी समिति लटेरी हेतु मा. श्री गोवरधन उपाध्याय , विधान सभा क्षेत्र क्रमांक 147 सिरोंज का प्रतिनिधि नियुक्त किया गया था. किन्तु स्वयं श्री गोवरधन उपाध्याय विधान सभा क्षेत्र क्रमांक 147 सिरोंज द्वारा पत्र दिनांक 8 सितम्बर 2015 को अवगत कराया गया है कि मेरे द्वारा नियुक्त सभी विधायक प्रतिनिधियों को कार्यमुक्त किया जा चुका है.
तदानुसार सर्वसंबंधित को सूचित किया जाता है .
एम. बी. ओझा , कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी
(मण्डी).
कार्यालय, राज्यपाल का सचिवालय, मध्यप्रदेश , भोपाल
राजभवन, भोपाल, दिनांक 29 सितम्बर, 2015 क्र. रास - यूए- 5-2015.- इस सचिवालय की समसंख्यक अधिसूचना क्रमांक 499- रास- यूए- 5-2015, दिनांक 12 मई, 2015 के अनुक्रम में नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 की धारा 22 ( 1 ) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये पशु चिकित्सा परिषद् द्वारा नामनिर्दिष्ट डॉ. उमेश चन्द्र शर्मा, अध्यक्ष, वेटनरी कॉउसिंल ऑफ इंडिया ई -1 डेयरी कॉलोनी , जेल रोड, जहागीराबाद, हुजूर, भोपाल मध्यप्रदेश को माननीय कुलाधिपतिजी द्वारा अधिनियम की धारा 22 ( 2 ) ( च ) के तहत विश्वविद्यालय के प्रबंध बोर्ड में सदस्य मनोनीत किया जाता है.
कुलाधिपति, नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय , जबलपुर के आदेशानुसार, शैलेन्द्र कियावत, राज्यपाल के उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला राजगढ़ ( ब्यावरा ) , मध्यप्रदेश
राजगढ़, दिनांक 9 सितम्बर 2015
(दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973/1974 का स. 2 की धारा 2 के खण्ड एस अंतर्गत )
क्र. 6342 - एस - डब्ल्यू-2015.- एतद्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मध्यप्रदेश शासन गृह ( पुलिस ) विभाग मंत्रालय, भोपाल के परिपत्र क्रमांक एफ-2 (क) -9-08- बी-3- दो भोपाल दिनांक 30 जुलाई 2010 के परिपालन में जिले के भीतर थानों की सीमाओं के निर्धारण करने बाबत् गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि जिला राजगढ़ अंतर्गत विभिन्न थाना क्षेत्रों में आने वाले कुछ ग्रामों का जन सुविधा की दृष्टि से क्षेत्र परिवर्तन के सम्बन्ध में सम्बंधित ग्रामों के विधान सभा क्षेत्र के माननीय विधायकगणों से अभिमत लिया गया है. अतएव प्रस्तावित थाना क्षेत्रों में संशोधन हेतु संलग्न सूची अनुसार अंकित ग्रामों को अनुविभागीय अधिकारी पुलिस द्वारा प्रस्तावित थानों में जोड़ा जाना उचित है.
अतः , मैं, बी. एस. कुलेश, कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जिला राजगढ़ दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 2 खण्ड - एस के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए प्रस्तावित थाना क्षेत्र में परिवर्तन की संलग्न सूची अनुसार थाना/ चौकियों के नवीन सीमा निर्धारण की अधिसूचना जारी करता हूँ.
संलग्नः- प्रस्तावित परिवर्तित थाना क्षेत्रों की सूची.
बी. एस. कुलेश, कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट.
नोटशीट
थाना क्षेत्रों के अधीनस्थ गॉव का क्षेत्र परिवर्तित करने विषयक
राजगढ़ ( ब्यावरा ) , दिनांक 1 अक्टूबर 2015
जिला राजगढ़ , अनुविभागीय अधिकारीगण पुलिस की ओर से प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनके अन्तर्गत विभिन्न थाना क्षेत्रों में आने वाले कुछ ग्राम ऐसे हैं जो, जन सुविधा की दृष्टि से अन्य थाना क्षेत्र में होना चाहिये थे, ग्रामों के क्षेत्र परिवर्तन के संबंध में संबंधित विधान सभा 6167
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अक्टूबर 2015
भाग 1 ]
क्षेत्र के माननीय विधायकगण से भी अभिमत प्राप्त किया गया है. माननीय विधायकगण द्वारा प्रस्तावित ग्रामों के क्षेत्र को जन सुविधा की दृष्टि से परिवर्तित किये जाने का अनुमोदन किया गया है जो निम्नानुसार है:-
प्रस्तावित थाना क्षेत्र में संशोधन बाबत्
थाना का नाम
प्रस्तावित थाना द्वारा एसडीओपी ग्रामों की सूची वर्तमान थाना
(3)
(2)
(1)
थाना करनवास बॉसखेडी, डूंगरपुरा
थाना राजगढ़ द्वारा एसडीओपी, ब्यावरा.
थाना करनवास बाईहेडा एवं उदपुरिया थाना क्षेत्र खुजनेर द्वारा एसडीओपी, ब्यावरा.
थाना जीरापुर
थाना क्षेत्र छापीहिडा द्वारा एसडीओपी, खिलचीपुर.
पंवारखेड़ी, रनारा , बाजरोन, पिपाखेडी, कन्डेली , नांदनी, पथरिया, कालाखेडा, हरिपुरा .
कालीपीठ
थाना ब्यावरा द्वारा एसडीओपी, ब्यावरा.
ग्राम काधरी , बापची कालखेड़ा, एवं कस्तुरीपुरा .
थाना माचलपुर ग्राम मुकेन्दपुरा , ग्राम भडका, ग्राम- भडकी.
वि. सभा क्षेत्र अनुमोदन द्वारा माननीय विधायकगण
(4)
(5)
विधान सभा क्षेत्र राजगढ़.
माननीय , विधायक श्री अमर सिंह यादव का अनुमोदन प्राप्त.
विधान सभा क्षेत्र राजगढ़.
माननीय , विधायक श्री अमर सिंह यादव का अनुमोदनं प्राप्त.
विधान सभा क्षेत्र जीरापुर .
माननीयै , विधायक कुँवर हजारीलाल दांगीजी का अनुमोदन प्राप्त.
विधान सभा क्षेत्र ब्यावरा .
माननीय , विधायक श्री नारायण सिंह पंवार का अनुमोदन प्राप्त.
विधान सभा क्षेत्र जीरापुर.
माननीय विधायक कुँवर हजारीलाल दांगीजी का अनुमोदन प्राप्त.
एसडीओपी , खिलचीपुर.
थाना भोजपुर द्वारा
अतः उपरोक्तानुसार नोटिफिकेशन किया जाना प्रस्तावित है.
पर्यटन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल भोपाल , दिनांक 3 अक्टूबर 2015
क्र. एफ 10-10-2010- तेंतीस.- मध्यप्रदेश पर्यटन नीति 2010 ( संशोधित 2012 ) के संदर्भ में राज्य पर्यटन परिषद् की द्वितीय बैठक दिनांक 14 मई 2013 में लिये गये निर्णय अनुसार राज्य शासन , एतद्वारा , पर्यटन स्थल गोविन्दगढ़ को विशेष पर्यटन क्षेत्र बाणसागर के साथ संलग्न कर पर्यटन क्षेत्र घोषित किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, भावना वालिम्बे , उपसचिव.
कार्यालय , जिला दण्डाधिकारी , जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश
उज्जैन, दिनांक 3 अक्टूबर 2015
क्र. सिंहस्थ- 2016-2015-1350 - मध्य भारत सिंहस्थ मेला अधिनियम 1955 ( अधिनियम क्रं. 27 सन् 1955 ) की धारा 1 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए मैं , कवीन्द्र कियावत, जिला दण्डाधिकारी, जिला उज्जैन, ( म. प्र. ) उज्जैन में आयोजित होने वाले सिंहस्थ-2016 के लिये पर्यटन ग्राम, होल्ड अप पर्यटन ग्राम एवं पार्किंग हेतु जून 2016 तक के लिये निम्नानुसार अस्थाई मेला क्षेत्र घोषित करता हूँ: -
क्षेत्र
1. गऊघाट से लालपुल- कस्बा उज्जैन 2. पर्यटन ग्राम- सावराखेड़ी
3. पार्किंग इंदौर रोड- ग्राम निनोरा तहसील उज्जैन क्षेत्रफल हेक्टेयर में
71.682 हे.
11.849 हे.
95.580 हे.
टीप:- उक्त सर्वे नम्बर की जानकारी तथा नक्शे तहसील कार्यालय उज्जैन में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु उपलब्ध रहेंगे.
कवीन्द्र कियावत , जिला दण्डाधिकारी.
6168
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 अक्टूबर 2015
राजस्व विभागे
कार्यालय, कलेक्टर, जिला हरदा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
हरदा , दिनांक 1 अक्टूबर 2015
क्र. 13441 - भू-अर्जन-अ-82-15-16.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के कॉलम ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि के कॉलम ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुर्नवास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है.
राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का विवरण
ग्राम
तहसील
जिला
खसरा नंबर
(3)
(1) (2)
खिरकिया
खिरकिया
हरदा
246/5
246/4 247/1
अशासकीय नोट.-
(2)
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन
धारा 11 द्वारा
का विवरण अर्जित प्राधिकृत अधिकारी
कुल रकबा
रकबा ( हेक्टर में )
(6)
(5)
(हेक्टर में) (4)
खिरकिया नहर की 0.024 कार्यपालन यंत्री , जल
0.162
1.456
संसाधन संभाग , हरदा. 1 आर माइनर हेतु.
0.323
0.509
0.749 8.696 योग .
भूमि का नक्शा, प्लॉन एवं अर्जित की जाने वाली भूमि का विवरण आदि भू-अर्जन अधिकारी खिरकिया एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , हरदा के कार्यालय में देखा जा सकता है.
( 3) कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कलेक्टर ( भूमि अर्जन ) हरदा की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा / कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा.
सरकार की समुचित वेबसाइट www.harda.nic.in पर भी अपलोड किया गया है.
(4)
क्र. 13447- भू-अर्जन-अ-82-15-16.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के कॉलम ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि के कॉलम ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुर्नवास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है.
राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का विवरण
ग्राम
जिला तहसील
खसरा नंबर
(3)
(1) (2)
चौकडी
खिरकिया
हरदा
160/3 160/4 अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन
धारा 11 द्वारा
का विवरण अर्जित प्राधिकृत अधिकारी
रकबा ( हेक्टर में )
कुल रकबा (हेक्टर में )
(6)
(5)
(4)
खिरकिया नहर की 1.416
कार्यपालन यंत्री, जल
0.226
संसाधन संभाग , हरदा. 2 आर माइनर हेतु.
1.627 위 6169
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 अक्टूबर 2015
भाग 1 ]
(3)
(1) (2)
159/1
159/2
159/3
150
149/3
अशासकीय नोट. -
( 2)
(6)
(5)
(4)
0.068
2.833
0.153
5.306
0.389
1.671
1.129
0.194
0.218
1.047
1.248
योग ..
भूमि का नक्शा, प्लॉन एवं अर्जित की जाने वाली भूमि का विवरण आदि भू-अर्जन अधिकारी खिरकिया एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , हरदा के कार्यालय में देखा जा सकता है .
(3) कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कलेक्टर ( भूमि अर्जन ) हरदा की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/ कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा.
(4) सरकार की समुचित वेबसाइट www.harda.nic.in पर भी अपलोड किया गया है.
क्र. 13443- भू-अर्जन-अ- 82-15-16.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के कॉलम ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि के कॉलम ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुर्नवास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है.
राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का विवरण
ग्राम
जिला तहसील
खसरा नंबर (1) (2) (3)
68/1 खिरकिया
हरदा
मुहाल
68/3
खुर्द
77/1
77/2
78
80/1
80/2
81
86/2
85/5
86/1
86/3
87
88
94 अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण अर्जित
धारा 11 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
रकबा
( हेक्टर में)
(6)
(5)
कुल रकबा (हेक्टर में) (4)
0.210
1.012
0.242
3.035
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , हरदा.
खिरकिया नहर की 1 आर माइनर हेतु.
0.481
0.218
1.490
4.030
0.153
2.173
0.295
0.194
2.174
0.789
0.250
0.182
0.923
0.061
2.023
0.093
0.275
1.619
0.202
0.264
0.405
6.909
0.397
6.289 6170
(2) (3)
(1)
99
100/2
100/3
100/4
103/1
103/2
107
110
112/1
112/2
अशासकीय नोट.-
(2)
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अक्टूबर 2015
(6)
(5)
(4)
0.194
2.549
0.057
1.214
0.065
1.789
0.073
2.023
0.121
3.654
1.214
0.182
0.145
1.797
0.121
4.120
0.263
2.023
0.117
1.438
4.422
योग .
भूमि का नक्शा, प्लॉन एवं अर्जित की जाने वाली भूमि का विवरण आदि भू-अर्जन अधिकारी खिरकिया एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , हरदा के कार्यालय में देखा जा सकता है .
(3) कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कलेक्टर ( भूमि अर्जन ) हरदा की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/ कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा.
सरकार की समुचित वेबसाइट www.harda.nic.in पर भी अपलोड किया गया है .
(4)
क्र. 13445 - भू- अर्जन-अ- 82-15-16.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के कॉलम ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि के कॉलम ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुर्नवास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है.
राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का विवरण
ग्राम
जिला तहसील
खसरा नंबर
(3)
(1) (2)
128/2 हरदा खिरकिया धनवाड़ा
126
125/3
123
122/3
120/1
120/5
120/4
113
111
99/1 अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण अर्जित
धारा 11 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
रकबा
कुल रकबा
( हेक्टर में )
(6)
(5)
(हेक्टर में ) (4)
0.040
1.635
0.323
2.011
खिरकिया नहर की 1 आर माइनर हेतु .
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, हरदा.
0.194
1.012
0.405
4.719
0.274
1.012
0.405
5.965
0.133
3.642
0.303
8.402
0.016
3.035
0.364
3.486
0.101
1.416 6171
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 अक्टूबर 2015
भाग 1 ]
(3)
(1) (2)
99/2
98/1
98/2
97/1
97/2
9
अशासकीय नोट.-
(2)
(6)
(5)
(4)
0.004
1.396
0.202
1.550
0.214
1.555
1.417
0.230
1.416
0.032
2.590
3.240
योग .
भूमि का नक्शा, प्लॉन एवं अर्जित की जाने वाली भूमि का विवरण आदि भू-अर्जन अधिकारी खिरकिया एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , हरदा के कार्यालय में देखा जा सकता है .
(3) कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन 'की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कलेक्टर ( भूमि अर्जन ) हरदा की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/ कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा.
सरकार की समुचित वेबसाइट www.harda.nic.in पर भी अपलोड किया गया है.
(4)
क्र. 13449- भू-अर्जन-अ-82-15-16.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के कॉलम ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि के कॉलम ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुर्नवास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है.
राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का विवरण तहसील ग्राम
जिला
खसरा नंबर
(3)
(2)
(1)
298/1 हरदा
सारंगपुर
खिरकिया
298/2
292
291/1
291/2
290/1
290/2
290/3
290/4
290/5
287/1
287/3
287/2
287/4
271/2
133/2
134/1 अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण अर्जित
धारा 11 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
रकबा ( हेक्टर में )
कुल रकबा (हेक्टर में )
(6)
(5)
(4)
3.030
0.303
3.237
0.085
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , हरदा.
1.586
0.065
खिरकिया नहर की 1 आर एवं 2 आर माइनर हेतु .
0.226
0.089
1.360
0.563
0.562
0.357
0.101
0.559
0.202
0.234
2.865
0.169
0.437
1.433
0.137
0.996
1.822
0.028
0.809
0.081
0.234
2.630 6172
(3)
(1) (2)
132
131/1
133/1
135/1
135/2
129/2
128
127/3
125
126/1
126/2
120/1
120/2
121
122/1
122/2
122/3
118/1
117
116/2
89
74/2
अशासकीय नोट.-
(2)
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अक्टूबर 2015
(6)
(5)
(4)
0.012
4.456
1.226
0.169
3.085
0.380
0.137
0.914
0.012
2.833
1.206
0.210
0.198
3.234
1.416
0.165
5.747
0.016
3.1361
0.586
3.136
2.525
0.189
2.529
0.016
3.986
0.263
0.999
0.210
2.832
1.214
0.117
0.181
2.582
1.773
0.194
0.016
0.886
7.216
0.413
0.024
0.809
5.034
योग .
भूमि का नक्शा, प्लॉन एवं अर्जित की जाने वाली भूमि का विवरण आदि भू-अर्जन अधिकारी, खिरकिया एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, हरदा के कार्यालय में देखा जा सकता है.
(3) कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कलेक्टर ( भूमि अर्जन ) हरदा की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/ कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा.
(4) सरकार की समुचित वेबसाइट www.harda.nic.in पर भी अपलोड किया गया है.
क्र. 13451 - भू-अर्जन-अ-82-15-16. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के कॉलम ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि के कॉलम ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुर्नवास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है .
राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा 2 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का विवरण
खसरा
ग्राम
जिला तहसील
नंबर अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन
धारा 11 द्वारा
का विवरण अर्जित
कुल
प्राधिकृत अधिकारी
रकबा
रकबा
(हेक्टेयर में ) ( हेक्टेयर में )
(2)
(1)
(3)
103/1 खिरकिया
हरदा
कुडावा
104/1
105/1
(6)
(5)
(4)
खिरकिया नहर की 2.825
0.283
0.008
1.619
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , हरदा.
0.230
0.567
1 आर एवं 2 आर माइनर हेतु.
भाग 1 ]
(3)
(1) (2)
106/2
105/2
106/1
110
111/3
111/4
111/5
112/2
114/1
115/2
116/1
116/4
116/2
116/7
116/3
116/5
116/6
96/1
96/2
96/3
96/4
98
99
100
92/2
90
91/1
91/2
85/4
85/8
87/2
87/3
46/1
48/2
47/2
48/1
47/1
44
6173
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 अक्टूबर 2015
(6) (4)
(5)
0.210
1.959
0.809
0.255
2.023
2.578
0.174
2.779
0.222
1.214
0.385
2.356
0.267
3.051
0.174
0.182
1.012
0.924
1.449
1.444
0.165
0.174
1.449
1.449
0.360
1.8741
1.821
0.331
1.821
1.821
0.647
0.081
3.763
0.113
0.085
3.157
0.093
4.452
0.061
1.011
0.627
0.049
1.619
0.291
0.485
0.271
1.619
1.630
0.194
3.250
0.323
13.067
0.364
2.250
0.246
0.331
3.237
2.084
0.178
0.263
1.510
0.153
3.573 6174
(2) (3)
(1)
3/1
3/4
2/4
2/1
2/2
1
103/2
104/2
107/1
108/2
108/1
334/1
334/2
330
331
327/2
327/3
326/1
326/3
325
307
302
300
301
299/1
298/1
308/1
308/2
308/3
308/6
308/4
308/5
308/8
308/7
297
295
292/1
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 अक्टूबर 2015
(6)
(5)
(4)
0.170
0.922
0.920
0.263
0.113
1.214
1.438
0.081
0.129
0.202
0.202
0.041
2.428
0.202
0.234
1.452
1.295
0.190
0.117
1.283
1.283
0.153
0.317
0.065
0.060
0.109
0.405
0.053
0.454
1.011
0.279
0.222
1.540
0.234
2.023
0.251
1.457
0.105
2.594
0.020
4.047
0.053
2.124
0.020
0.328
5.285
0.153
4.961
0.194
1.821
2.388
3.642
0.405
0.567
1.696
1.821
0.160
0.527
0.737
0.105
0.206
4.047
0.085
0.810 6175
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 अक्टूबर 2015
भाग 1 ]
292/3
292/2
अशासकीय नोट. -
0.109
0.809
0.255
1.720
10.230
योग
(2) भूमि का नक्शा, प्लॉन एवं अर्जित की जाने वाली भूमि का विवरण आदि भू-अर्जन अधिकारी खिरकिया एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , हरदा के कार्यालय में देखा जा सकता है.
(3) कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कलेक्टर ( भूमि अर्जन ) हरदा की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/ कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा.
सरकार की समुचित वेबसाइट www.harda.nic.in पर भी अपलोड किया गया है.
(4)
क्र. 13453 - भू-अर्जन-अ-82-15-16.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के कॉलम ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि के कॉलम ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुर्नवास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है.
राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा 2 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का विवरण
ग्राम
जिला तहसील
खसरा नंबर (2) (3)
(1)
सिराली
हरदा
चौकड़ी 77/2 77/5 77/6
अशासकीय नोट.-
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण अर्जित
धारा 11 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
रकबा ( हेक्टर में)
कुल रकबा (हेक्टर में )
(6)
(5)
(4).
2.428
0.045 कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , हरदा.
0.020
0.405 1.619
आमाखाल तालाब की 1 आर माईनर के स्केप चैनल हेतु.
0.065
योग ..
(2) भूमि का नक्शा, प्लॉन एवं अर्जित की जाने वाली भूमि का विवरण आदि भू-अर्जन अधिकारी खिरकिया एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , हरदा के कार्यालय में देखा जा सकता है .
(3) कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कलेक्टर ( भूमि अर्जन ) हरदा की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/ कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा.
सरकार की समुचित वेबसाइट www.harda.nic.in पर भी अपलोड किया गया है.
(4)
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रजनीश श्रीवास्तव , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग नरसिंहपुर, दिनांक 3 अक्टूबर 2015
पत्र क्र. 2177- भू-अर्जन- 2015.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की 6176
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अक्टूबर 2015
संभावना है. अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं.
चूंकि लिंगा - कठौतियां मार्ग के कि.मी. 9/4 में धमनी नदी पर पुल का निर्माण किया जाना है. उक्त पुल को पूर्व में निर्मित मार्ग से जोड़ने हेतु आंशिक भू-अर्जन किया जाना आवश्यक है और इस कारण अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का वर्णन ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हे. में. )
(4) 0.140 (2) करेली
(3) महलपुरा
(1) नरसिंहपुर
भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है.
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5) कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. सेतु निर्माण संभाग , जबलपुर.
लिंगा-कठौतियां मार्ग के कि.मी. 9/4 में धमनी नदी पर पुल पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.
पत्र क्र. 2175 - भू- अर्जन - 2015.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं.
चूंकि लिंगा - कठौतियां मार्ग के कि.मी. 9/4 में धमनी नदी पर पुल का निर्माण किया जाना है. उक्त पुल को पूर्व में निर्मित मार्ग से जोड़ने हेतु आंशिक भू- अर्जन किया जाना आवश्यक है और इस कारण अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का वर्णन
ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हे . में. ) (2)
(3) खैरी
(4) 0.172 करेली
(1) नरसिंहपुर
भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है.
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5) कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. सेतु निर्माण संभाग , जबलपुर.
(6) लिंगा-कठौतियां मार्ग के कि.मी. 9/4 में धमनी नदी पर पुल पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नरेश पॉल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
6177
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अक्टूबर 2015
भाग 1 ]
राजस्व विभाग
कार्यालय , कलेक्टर, जिला नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग नरसिंहपुर , दिनांक 15 सितम्बर 2015
प्र. क्र. 06- अ- 82- वर्ष 2013-14- पत्र क्र. 547- भू-अर्जन- 2015.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन अधिनियम, 2013 की धारा 19 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार यह घोषित किया जाता है कि अर्जित भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क ) जिला- नरसिंहपुर
(ख ) तहसील- नरसिंहपुर
(ग ) ग्राम- नयाखेड़ा नं. ब. 275, प.ह.नं. 21 (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.590 हेक्टेयर
खसरा नं.
अर्जन हेतु प्रस्ता. रकबा (हे. में )
(2)
(1)
0.180
105/3
0.240
83/3
0.120
83/4
0.090
104/1
0.060
104/2
0.135
102
91/14
0.030
91/15
0.075
85/1
0.075
85/2 85/4
84/12/
0.060
84/2
85/5
0.150
91/2 91/3
91/4
0.045
91/6
91/7
0.060
91/8
(2)
(1)
91/11
0.240
91/5
0.030
90/2
कुल 1.590
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके आवश्यकता है- गरगटा नयाखेड़ा इमलिया गरारू मार्ग निर्माण हेतु .
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय कलेक्ट्रेट नरसिंहपुर कक्ष क्र. 84 भू- अर्जन शाखा में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 07 - अ-82- वर्ष 2013-14- पत्र क्र. 549- भू-अर्जन- 2015.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन अधिनियम, 2013 की धारा 19 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार यह घोषित किया जाता है कि अर्जित भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है .
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- नरसिंहपुर
(ख) तहसील- नरसिंहपुर
(ग ) ग्राम- नयाखेड़ा नं. ब. 275, प.ह.नं. 21 (घ ) लगभग क्षेत्रफल-1.677 हेक्टेयर
खसरा नं.
अर्जन हेतु प्रस्ता. रकबा ( हे. में)
(2)
(1)
0.048
105/3
0.064
105/1
0.048
152/1, 2 153/2, 3
0.020
104/2
0.036
104/1
0.032
101/2
0.016
101/3
0.080
98
0.040
99/2
0.075
226/1 , 227/1 , 228/1
0.026
225/1 6178
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 अक्टूबर 2015
(1)
(2)
0.048
225/2
0.036
222, 223 , 224
0.032
220
0.008
217/1 , 218/1
0.044
232/ज , 210/2 , 211/2
0.105
217/2
0.028
218/2
0.044
214, 215, 216
0.008
213/3
0.008
213/4
0.008
213/1
213/1
0.016
153/1 , 154/1 ,
0.036
153/4, 154/3
0.085
154/2, 155
0.055
156/1
0.048
171
0.068
172
0.100
175/2
0.072
176/1
0.065
176/2
0.042
196/12 , 196/13 , 209/6
0.024
196/1 , 2 , 209/1
0.035
196/10 , 11 , 209/5
0.020
208
0.040
210/1 , 211/1
0.012
210/3 , 211/3
212/3
0.060 कुल 1.677
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- गरगटा नयाखेड़ा इमलिया गरारू मार्ग निर्माण हेतु.
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय कलेक्ट्रेट नरसिंहपुर कक्ष क्र. 84 भू-अर्जन शाखा में किया जा सकता है .
प्र. क्र. 8 अ- 82-वर्ष 2013-14- पत्र क्र. 551- भू-अर्जन- 2015.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है किनीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन अधिनियम, 2013 की धारा 19 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार यह घोषित आवश्यकता है:- किया जाता है कि अर्जित भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क ) जिला- नरसिंहपुर
(ख) तहसील- नरसिंहपुर
(ग) ग्राम- गरगटा नं. ब. 122, प.ह.नं. 24
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.698 हेक्टेयर
खसरा नं .
अर्जन हेतु प्रस्ता. रकबा ( हे . में)
(2)
(1)
0.024
27
0.100
34
0.032
29
0.024
26/2
0.024
26/8
0.064
26/4
38/1 0.184
35/1 , 36/ 1,2 /37/1 ,
0.096
23/6, 24/1
0.040
24/5, 7
0.040
42/1
0.024
42/3
0.040
18
0.006
8/2, 19/2 22/2 , 23/2
योग
0.698
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके आवश्यकता है- गरगटा नयाखेड़ा इमलिया गरारू मार्ग निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय कलेक्ट्रेट नरसिंहपुर कक्ष क्र. 84 भू-अर्जन शाखा में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 09 अ-82 - वर्ष 2013-14- पत्र क्र. 553- भू-अर्जन- 2015.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन अधिनियम, 2013 की धारा 19 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार यह घोषित किया जाता है कि अर्जित भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- नरसिंहपुर
(ख ) तहसील- नरसिंहपुर 6179
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अक्टूबर 2015
भाग 1 ]
(ग) ग्राम - गरारू नं. ब. 123, प.ह.नं. 9
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.001 हेक्टेयर
खसरा नं.
अर्जन हेतु प्रस्ता. रकबा (हे . में )
(2)
(1)
105
0.080
230/2 , 254/2 , 255/2 ,
0.440
257/3 , 259/3 , 260/3 ,
261/3 , 262/3 , 263/2 ,
264/7
0.012
70, 71
0.160
70, 71
0.032
188/1 , 189/1
0.048
197/1 क
0.056
197/1 ख
0.040
197/2
0.040
202/
0.029
225/1 , 226/1
0.032
225/2, 226/2
0.032
229
1.001
योग
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- गरगटा नयाखेड़ा इमलिया गरारू मार्ग निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय कलेक्ट्रेट नरसिंहपुर कक्ष क्र. 84 भू-अर्जन शाखा में किया जा सकता है .
प्र. क्र. 10 अ- 82- वर्ष 2013-14- पत्र क्र. 555- भू-अर्जन- 2015.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन अधिनियम, 2013 की धारा 19 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार यह घोषित किया जाता है कि अर्जित भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क ) जिला- नरसिंहपुर
(ख) तहसील- नरसिंहपुर
(ग) ग्राम- सिमरिया नं. ब. 556 , प.ह.नं. 39 (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.092 हेक्टेयर
खसरा नं.
अर्जन हेतु प्रस्ता. रकबा ( हे. में )
(2)
(1)
0.025
22/1
0.040
15/1
(2)
(1)
0.020
14
0.012
15/2 , 15/3 , 16
0.030
12
0.050
17/6
0.030
24/2
0.030
17/1
0.070
17/4, 18/1
0.070
19
0.080
0.020
101/3
0.080
20
0.030
101/1
0.030
101/2
0.050
102/3
0.025
104
0.020
15/5
0.030
17/2, 17/8
0.020
17/4
0.040
17/5
0.040
25/1
0.070
102/4
0.160
27/6
0.020
15/4
1.092
योग
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- गरगटा तिंदनी गरगटा मार्ग निर्माण हेतु.
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय कलेक्ट्रेट नरसिंहपुर कक्ष क्र. 84 भू-अर्जन शाखा में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 11 अ- 82- वर्ष 2013-14- पत्र क्र. 557 - भू-अर्जन- 2015.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन अधिनियम, 2013 की धारा 19 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार यह घोषित किया जाता है कि अर्जित भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- नरसिंहपुर
(ख) तहसील- नरसिंहपुर 6180
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अक्टूबर 2015
(ग) ग्राम- जरजोला नं. ब. 189 , प.ह.नं. 39 (घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.250 हेक्टेयर
खसरा नं.
अर्जन हेतु प्रस्ता. रकबा ( हे . में )
(2)
(1)
0.030
199
0.030
201, 203/3
0.040
16/1
0.030
5/6
0.025
4
0.040
2/1 क
0.030
2/2
0.025
5/5
0.250
योग
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- गरगटा तिंदनी गरगटा मार्ग निर्माण हेतु .
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्ट्रेट नरसिंहपुर कक्ष क्र. 84 भू-अर्जन शाखा में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 12 अ- 82- वर्ष 2013-14- पत्र क्र. 559- भू-अर्जन- 2015.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन अधिनियम, 2013 की धारा 19 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार यह घोषित किया जाता है कि अर्जित भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- नरसिंहपुर
(ख) तहसील- नरसिंहपुर
(ग ) ग्राम- तिंदनी , नं. ब. 239, प.ह.नं. 23 (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.655 हेक्टेयर
खसरा नं.
अर्जन हेतु प्रस्ता. रकबा ( हे . में )
(2)
(1)
0.135
70/1
0.150
73/2
0.060
59, 73/1
0.137
74/1
0.012
74/4, 74/5
(2)
(1)
0.060
77/2, 75/2
0.050
76/2, 77/3
0.030
77/2
0.067
79
0.027
80/1
0.044
80/2
0.032
80/4
0.066
93
0.064
94/2, 95/2
0.024
95/4
0.010
140
0.005
158/3
0.100
158/1
0.010
136/3 , 137/3
0.014
28/3
0.010
136/1 , 2
0.018
28/2
0.020
28/4
0.024
28/1
0.080
29/1
0.014
29/2, 30/2
0.065
30/1
42/2
0.064
0.056
43
0.030
47/2
0.035
47/1, 48/1
0.024
56/1
56/4
0.018
0.050
56/3, 57/3 , 4
0.050
56/2, 57/2
1.655
योग
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- नरसिंहपुर तिंदनी गरगटा मार्ग निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्ट्रेट नरसिंहपुर कक्ष क्र. 84 भू-अर्जन शाखा में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 13 अ- 82- वर्ष 2013-14- पत्र क्र. 559 - भू-अर्जन- 2015.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन अधिनियम, 2013 की धारा 19 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार यह घोषित किया जाता है कि अर्जित भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये भाग 1 ]
6181
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अक्टूबर 2015
आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- नरसिंहपुर
(ख) तहसील- नरसिंहपुर
(ग) ग्राम-गरगटा नं. ब. 122 , प.ह.नं. 24 (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.896 हेक्टेयर खसरा नं.
अर्जन हेतु प्रस्ता. रकबा ( हे. में )
(2) (1)
155/1 , 156/1 ,
0.068 157/1 , 158/1
155/2, 156/2 ,
0.072 157/2, 158/2
155/3 , 156/3 ,
0.034 157/3 , 158/3
155/4, 156/4 ,
0.032 157/4, 158/4
155/5 , 156/5 ,
0.034 157/5 , 158/5
0.020 147/5 , 150/2 , 151/2
0.032 138/2
0.020 147/4 , 150/1 , 151/2
0.056 138
0.032 138/3
0.048 137/3, 138/8
0.016 104/1
0.016 104/2
0.024 103/2
0.016 103/4
0.040 154
0.040 153
0.040 101/1 , 101/3
0.040 101/2
0.048 168/1
0.024 168/17
0.016 16/10
0.008 100/4
0.008 100/3
0.024 99/2
0.032 50/4
0.024 50/6
0.032 50/11
0.896
योग
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- नरसिंहपुर तिंदनी गरगटा मार्ग निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय कलेक्ट्रेट नरसिंहपुर कक्ष क्र. 84 भू-अर्जन शाखा में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , कौशलेन्द्र विक्रम सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग छिन्दवाड़ा, दिनांक 29 सितम्बर 2015
क्र. 7814- भू-अर्जन- 2015.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क ) जिला- छिन्दवाड़ा
(ख) तहसील- चांद
(ग) नगर/ग्राम- ग्राम खैरघाट, ब.नं. 52, प.ह.नं. 40 रा.नि.मंडल-चांद.
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल-0.839 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियाँ.
प्रस्तावित
खसरा नम्बर
प्रस्तावित रकबा (हे. में)
(2)
(1)
0.039
31/2
0.120
30/4
0.269
30/2
0.144
29/6, 30/1
0.129
35/1
35/5
0.108
0.030
29/9 , 35/2
योग .. 0.839 हेक्टयर
एवं प्रस्तावित
क्षेत्रफल पर
आने वाली
संपत्तियां.
6182
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अक्टूबर 2015
(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.-पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बांयी तट मुख्य नहर से निकलने वाली नांदना वितरक नहर की खैरघाट उपवितरक नहर निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि- सूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र . शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http:// www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू- अर्जन अधिकारी तहसील चौरई , जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है .
(5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 02 , छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
क्र. 7815- भू-अर्जन- 2015.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है , कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला - छिन्दवाड़ा
(ख) तहसील - चांद
(ग) नगर/ग्राम- ग्राम-आमगांव, ब.नं. 04, प.ह.नं. 40, रा.नि.मंडल-चांद.
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल- 03.495 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियाँ.
प्रस्तावित
प्रस्तावित रकबा
(हे. में)
(2)
0.050
खसरा नम्बर (1) 5/1
[भाग 1
(2)
0.036
0.240
0.025
0.020
(1) 5/2 4/10, 10/1 8/6, 7 10/2
0.800
8/4, 9/4
0.096
0.080
0.022
236/1 , 237/1 236/2, 237/2 239/1
0.005
0.394
238/1
0.192
0.201
0.096
236/3, 237/3 243/1-2 244/3 244/1
244/5
0.192
0.140.
0.134
0.197
0.182
254/2 , 255/2 , 256/2 254/1 , 255/1 , 256/1 253/1 253/2
0.249
0.144
251/1 , 252/1 259, 260
योग 03.495 हेक्टयर
एवं प्रस्तावित
क्षेत्रफल पर आने वाली
संपत्तियां.
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.-पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बांयी तट मुख्य नहर से निकलने वाली नांदना वितरक की खैरघाट उपवितरक नहर निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि- सूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http:// www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू- अर्जन अधिकारी तहसील चौरई , जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री , पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(6 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 02 , छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
6183
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अक्टूबर 2015
भाग 1 ]
क्र. 7816- भू-अर्जन- 2015.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- छिन्दवाड़ा
(ख) तहसील- चांद
(ग) नंगर/ग्राम- ग्राम- लोनीकला, ब.नं. 261 , प.ह.नं. 28, रा.नि.मंडल-चांद.
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल- 01.042 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने
वाली संपत्तियाँ.
प्रस्तावित रकबा (हे. में) (2)
प्रस्तावित खसरा नम्बर (1)
0.036
433/3, 433/10
0.096
436/15
0.060
436/4
0.314
436/8 , 436/16
0.280
436/11
436/1
योग . 0.256 01.042 हेक्टयर
एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर
आने वाली
संपत्तियां.
(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.-पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बांयी तट मुख्य नहर से निकलने वाली नांदना वितरक नहर की खैरघाट उपवितरक नहर निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि- सूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http:// www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है .
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी तहसील चौरई , जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील चौरई , जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(6 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 02 , छिन्दवाड़ा , जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
क्र. 7817 - भू-अर्जन- 2015.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- छिन्दवाड़ा
(ख) तहसील- चांद
(ग) नगर/ ग्राम- ग्राम- पौनिया, ब.नं. 181 , प.ह.नं. 40, रा.नि.मंडल-चांद.
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल-03.097 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियाँ.
प्रस्तावित रकबा (हे. में )
(2)
प्रस्तावित खसरा नम्बर (1)
0.192
8/2, 83/1
0.092
83/2, 88/2
0.020
83/3, 88/3
0.130
8/3
0.022
83/4, 88/5
0.004
0.022
81 82
0.320
72/1 , 78/1 , 79 , 84/1
0.096
0.258
72/2, 84/2 , 85, 86 67/1
0.108
0.018
300/3, 362/3 361/9
0.100
361/8
0.064
361/6
0.158
361/7
358/4
0.108
0.257
359/5 , 359/6 , 360/3 6184
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 अक्टूबर 2015
(2)
(1)
0.202
358/3
0.165
358/5
0.029
355/7 , 355/8
0.291
355/2, 355/3
0.168
355/4 , 355/5
0.090
354/2
0.096
353/1
0.087
352/3
योग . 03.097 हेक्टयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.
(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.-पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बांयी तट मुख्य नहर से निकलने वाली नांदना वितरक नहर की खैरघाट उपवितरक नहर निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि- सूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र . शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http:// www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू- अर्जन अधिकारी तहसील चौरई , जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
(5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील चौरई , जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 02 , छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
क्र. 7818- भू-अर्जन- 2015.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है , कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क ) जिला- छिन्दवाड़ा
(ख) तहसील- चांद
(ग) नगर/ग्राम- ग्राम- लोनीखुर्द, ब.नं. 262, प.ह.नं. 28, रा.नि.मंडल-चांद.
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल- 02.451 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियाँ.
प्रस्तावित खसरा नम्बर
प्रस्तावित रकबा (हे. में) (2)
(1)
0.280
315/14
0.076
315/12
0.260
318/3
0.056
318/2
0.058
319/1
0.168
319/2
319/3
0.216
0.272
315/5 , 8 , 345/1 , 346/1
0.128
315/17 , 315/18 , 343/8 , 346/7
0.056
315/19 , 315/20 , 343/9 , 346/8
0.160
0.002
0.124
0.120
0.050
0.050
0.050
0.275
0.050
343/5 315/6-7, 343/2 , 346/2 343/6 315/9 , 343/1 , 346/3 315/22 , 343/11 , 346/10 315/15 , 343/4 , 346/5 315/21 , 343/10 , 346/9 315/16 , 346/6 350/1 , 350/2
योग 02.451 हेक्टयर
एवं प्रस्तावित
क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.
भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अक्टूबर 2015
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.- पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बांयी तट मुख्य नहर से निकलने वाली नांदना वितरक नहर की खैरघाट उपवितरक नहर निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि- सूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म . प्र . शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http:// www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है .
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री , पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 02 , छिन्दवाड़ा , जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
क्र. 7819 - भू-अर्जन- 2015.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला - छिन्दवाड़ा
(ख) तहसील- चांद
(ग) नगर/ग्राम-ग्राम- नांदना, ब.नं. 148 , प.ह.नं. 55, रा.नि.मंडल-चांद.
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल-02.467 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियाँ.
6185
प्रस्तावित रकबा (हे. में) (2)
प्रस्तावित खसरा नम्बर (1)
0.228
344
0.177
345/5
0.250
345/1
0.276
345/6
0.370
345/3
0.398
336/1
0.768
336/3 , 347/1
योग 02.467 हेक्टयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.-पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बांयी तट मुख्य नहर से निकलने वाली नांदना वितरक नहर की खैरघाट उपवितरक नहर निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि- सूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http:// www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
(5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री , पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 02 , छिन्दवाड़ा , जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, महेशचन्द्र चौधरी , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 अक्टूबर 2015
6186
राजस्व विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल , दिनांक 9 अक्टूबर 2015
सूचना
क्र. एफ 6-2-2013 - सात- 3.- राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्ड के आधार पर राज्य सरकार, एतद्वारा , नीचे दी गई अनुसूची के स्तम्भ ( 3 ) में दर्शाई तहसीलों को सूखा प्रभावित मानती है और वृहद प्रचार एवं सर्वसाधारण की जानकारी हेतु यह सूचना प्रकाशित की जाती है :-
अनुसूची
जिले का नाम
क्र.
तहसील का नाम
(3)
(2)
(1)
रीवा
1
हुजूर, रायपुरकर्चुलियान, गुढ़ , सिरमौर , सेमरिया, मनगवां, त्यौथर, जवा, मऊगंज, नईगढ़ी, हनुमना 2
जबलपुर, पनागर, कुंडम , पाटन, शहपुरा , सिहोरा , मझोली
जबलपुर
सीधी
3
रामपुरनैकिन, चुरहट, गोपदबनास , सिहावल , मझोली , कुसमी
4
सागर
सागर, राहतगढ़ , बीना, खुरई, मालथौन, बंडा, शाहगढ़ , गढ़ाकोटा, रेहली , देवरी , केसली 5
दमोह
दमोह, हटा , जबेरा , पथरिया, तेंदूखेड़ा, पटेरा , बटियागढ़
6
सिवनी
सिवनी, कुरई, केवलारी , छपारा, लखनादौन, धनौरा, घनसौर
सिंगरौली, देवसर, चितरंगी , माड़ा, सरई
सिंगरौली
7
8
श्योपुर, बडौदा, विजयपुर, वीरपुर
श्योपुर
9
छतरपुर, नौगांव , महाराजपुर, राजनगर, लवकुशनगर, चंदला , गौरीहार, बड़ामलहरा , धुवारा , बिजावर छतरपुर
10
भिण्ड
भिण्ड, लहार, अटेर, रौन , मिहौना
पन्ना
पन्ना देवेन्द्रनगर, गुन्नौर, अमानगंज , पवई, सिमरिया, शाहनगर, रैपुरा , अजयगढ़ 11
82
योग : 11
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. सिंह, प्रमुख सचिव.
6187
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अक्टूबर 2015
भाग 1 ]
भोपाल, दिनांक 9 अक्टूबर 2015
क्र. एफ 6-2-2013- सात- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-6-2-2013 - सात-3 , दिनांक 9 अक्टूबर 2015 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, के. के. सिंह, प्रमुख सचिव.
Bhopal , the 9th October 2015
NOTICE
No. F6-2-2013 - VII - 3 . On the basis of standard fixed by the State Government , the State Government hereby, recognize the drought affected Tahsils shown in column in (3 ) of Schedule given below and this notice is published for vide publicity and information to general public :-
SCHEDULE
Affected Tahsils
(3)
District (2)
No. (1)
Rewa
1
Huzur , Raipurkarchulian , Gurh, Sirmour, Semariya, Mangawan , Teother , Jawa , Mauganj , Naigarhi , Hanumana .
2
Jabalpur , Panagar , Kundam , Patan , Shahpura , Sehora , Majholi
Jabalpur
Sidhi
3
Rampurnaikin , Churhat, Gopadbanas , Sihawal , Majholi , Kusmi
4 Sagar
Sagar, Rahatgarh , Beena , Khurai , Malthone , Banda , Shahgarh , Garhakota, Rehli , Deori , Kesli.
Damoh , Hatta , Jabera , Pathariya , Tendukheda , Patera , Batiyagarh
Damoh
5
Seoni
Seoni , Kurai , Keolari , Chapara , Lakhanadoun , Dhanora , Ghansour
6
Singroli , Deosar , Chitrangi , Mada , Sarai
7 Singroli
Sheopur, Baroda , Vijaypur , Veerpur
8 Sheopur
9 Chhatarpur Chhatarpur , Nowgaon , Maharajpur , Rajnagar , Lovkush Nagar , Chandla , Gourihar , Badamalhara , Dhuwara , Bijawar.
Bhind , Lahar , Ater , Ron , Mehona
Bhind
10
Panna
Panna , Devendranagar , Gunnaor, Amanganj , Pawai , Simriya , Shahnagar , Repura , Ajaygarh .
11
82
Total : 11
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , K. K. SINGH , Principal Secy .