मध्यप्रदेश शास
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 42]
भोपाल, शुक्रवार, दिनांक16 अक्टूबर 2015- आश्विन 24, शक 1937
विषय-सूची
भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश , ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, ( 3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट
भाग 2.-स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं,
भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं,
(2 ) सांख्यिकीय सूचनाएं,
( क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, भाग 4.-
(3 ) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख) ( 1 ) अध्यादेश, ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम,
(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.
भाग १
राज्य शासन के आदेश
गृह विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन , भोपाल भोपाल , दिनांक 6 अक्टूबर 2015
क्र. एफ -1 (ए) 120-93- ब-2- दो.- श्री के. बाबूराव, भापु.से. पुलिस महानिरीक्षक, शहडोल जोन शहडोल , को दिनांक 14 से 18 सितम्बर 2015 तक, पांच दिवस अर्जित अवकाश दिनांक 12-13 , 19-20 सितम्बर, 2015 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया गया था. चूंकि श्री बाबूराव, भापुसे, जिला अनूपपुर में कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित होने के कारण उक्त स्वीकृत अवकाश का उपभोग नहीं कर पाये हैं. अतः विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 4 सितम्बर 2015 निरस्त किया जाता है .
क्र. एफ 1 ( ए) 253-88- ब-2-दो.- राज्य शासन द्वारा जारी विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 20 अगस्त 2015 को निरस्त
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करते हुए संशोधित कार्यक्रम अनुसार डॉ. आर. के. गर्ग, भा.पु.से. , अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, ( पी.टी.आर.आई. ) पु.मु. , भोपाल को दिनांक 5 से 9 अक्टूबर 2015 तक, पांच दिवस का अर्जित अवकाश, दिनांक4-10-2015 एवं 10-11 अक्टूबर, 2015 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ, स्वीकृत किया जाता है.
(2 ) डॉ. आर. के. गर्ग, भा.पु.से. के अवकाश अवधि में उनका कार्य श्री नवल सिंह रघुवंशी, भा.पु.से. पुलिस उप महानिरीक्षक, (पी.टी.आर.आई. ) पु.मु. भोपाल द्वारा वर्तमान कार्य के साथ- साथ संपादित किया जायेगा.
(3) अवकाश से लौटने पर डॉ. आर. के. गर्ग , भा.पु.से. को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, ( पी.टी.आर.आई. ) पु.मु. , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(4) डॉ. आर. के. गर्ग , भा.पु.से. , अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, (पी.टी.आर.आई. ) पु.मु. , भोपाल के कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका- नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2015.
6190
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 अक्टूबर 2015
2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.
( 5 ) अवकाशकाल में डॉ. आर. के. गर्ग, भा.पु.से. को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6) प्रमाणित किया जाता है कि, यदि डॉ. आर. के. गर्ग, भा.पु.से. , उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, कमला उपाध्याय , अवर सचिव.
विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल, दिनांक 11 सितम्बर 2015
फा. क्र. 17 (ई) -44-2013-21 - ब ( एक) /2512-15.- राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम , 2008 ( 2008 का 34 ) की धारा 22 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से, इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक - ब( एक) -3476-2013, दिनांक 11 सितम्बर, 2013 में, जो मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग-1 में दिनांक 20 सितम्बर 2013 को प्रकाशित हुई थी , निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्:-
संशोधन
उक्त अधिसूचना में, सारणी में अनुक्रमांक 29, 36 एवं 47 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्ः-
सारणी
जिले का नाम
अनु.
विशेष न्यायाधीश का नाम (3)
29 रतलाम
(1) (2) श्री एम. एस . चन्द्रावत , विशेष न्यायाधीश, अनु. जाति तथा अनु. जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, रतलाम.
36 शाजापुर
श्री अविनाश कुमार खरे, विशेष न्यायाधीश, अनु. जाति तथा अनु. जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, शाजापुर.
following amendments in this department's Notification no . F. No. B (1 ) 3476-2013 , dated 11th September, 2013 , which was published in the Madhya Pradesh Gazette , Part- 1, dated 20th September , 2013 , namely :-
AMENDMENT
In the said Notification , in the table , for serial no. 29 , 36 and 47 and entries relating thereto, the following serial numbers and entries relating thereto shall respectively be substituted , namely:-
S. No.
Name and Designation ofthe Judge (3)
Name of District (2)
(1)
Ratlam
29 Shri M.S. Chandrawat , Special Judge , Scheduled Castes and Scheduled Tribes (POA) Act, Ratlam.
Shajapur
36 Shri Avinash Kumar Khare , Special Judge , Scheduled Castes and Scheduled Tribes (POA) Act , Shajapur.
47 Ashoknagar Shri Bipin Bihar Shukla , District & Sessions Judge , Ashoknagar .
This amendment shall come into force from the date on which the Judge as specified in this notification assumes the charge of his office in the said Court.
भोपाल, दिनांक 14 सितम्बर 2015
फा. क्र. 17 (ई ) -44-2013-21 - ब ( एक )/2647, 2648- 2015.-राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) की धारा 22 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , एतद्वारा , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से, इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक- ब( एक) - 3476-2013 , दिनांक 11 सितम्बर , 2013 में, जो मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग -1 में दिनांक 20 सितम्बर 2013 को प्रकाशित हुई थी, निम्नलिखित संशोधन करता है , अर्थात्ः-
संशोधन
उक्त अधिसूचना में, सारणी में अनुक्रमांक 5 , 14, 15, 27 एवं 46 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्ः-
सारणी
विशेष न्यायाधीश का नाम (3)
अनु. जिले का नाम (1) (2)
5 भोपाल
47 अशोकनगर
श्री बिपिन बिहारी शुक्ला, जिला एवं सेशन न्यायाधीश, अशोकनगर.
श्री बी. एस. भदौरिया, सोलहवें अतिरिक्त सेशन, न्यायाधीश , भोपाल.
14 ग्वालियर
यह संशोधन उस तारीख से प्रवृत्त होगा जिसको कि इस अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट न्यायाधीश उक्त न्यायालय में अपने पद का कार्यभार ग्रहण करें.
श्रीमती रेणुका कंचन , दशम अतिरिक्त सेशन, न्यायाधीश , ग्वालियर 15 हरदा
F. No. 17 (E) 44-2013 - XXI - B( 1 ) -2512-2015 .- In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of Section 22 of National Investigation Agency Act, 2008 (34 of 2008 ) , the State Government , in consultation with the High Court of Madhya Pradesh, hereby, makes the
श्री अनिल कुमार मोहनिया, विशेष न्यायाधीश, अनु. जाति तथा अनु. जनजाति ( अत्याचार निवारण) अधिनियम, हरदा.
भाग 1 ]
6191
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 अक्टूबर 2015
(1)
(2)
(3)
27 रायसेन
श्री बी. आर . पाटिल , प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, रायसेन.
46 अनूपपुर
श्री अजय प्रकाश मिश्र , प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , अनूपपुर.
यह संशोधन उस तारीख से प्रवृत्त होगा जिसको कि इस अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट न्यायाधीश उक्त न्यायालय में अपने पद का कार्यभार ग्रहण करें.
F. No. 17 (E) 44-2013 - XXI - B ( One) -2647-2648- 2015. In exercise of the powers conferred by sub- section ( 1) of Section 22 of National Investigation Agency Act , 2008 (34 of 2008 ) , the State Government , in consultation with the High Court of Madhya Pradesh , hereby, makes the following amendments in this department's Notification no . F. No. B ( 1 ) 3476-2013 , dated 11th September , 2013 , which was published in the Madhya Pradesh Gazette , Part - 1 , dated 20th September, 2013 , namely:-
AMENDMENT
In the said Notification , in the table , for serial no . 5 , 14 , 15 , 27 and 46, and entries relating thereto , the following serial numbers and entries relating thereto shall respectively be substituted , namely:-
TABLE
S. No. (1)
Name of District (2)
Name and Designation of the Judge (3)
5 Bhopal
Shri B.S. Bhadoria , XVIth Additional Sessions Judge , Bhopal .
14 Gwalior
Smt . Renuka Kanchan , Xth Additional Sessions Judge , Gwalior.
15
Harda
Shri Anil Kumar Mohniya , Special Sudge Scheduled Castes and Schedule Tribes (POA) Act , Harda .
27
Raisen
Shri B. R. Patil , Ist Additional Sessions Judge , Raisen.
46 Anuppur Shri Ajay Prakash Mishra , IstAdditional Sessions Judge , Anuppur.
This amendment shall come into force from the date on which the Judge as specified in this notification assumes the charge of his office in the said Court .
भोपाल, दिनांक 28 सितम्बर 2015
फा. क्र. 78 - इक्कीस-ब(दो) एजी - 2015.- राज्य शासन, श्री मकबूल अहमद अंसारी, शासकीय अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत त्याग- पत्र, दिनांक 10 जुलाई 2015 से शासकीय अधिवक्ता, इंदौर के पद से एंतद्वारा स्वीकृत करता है.
भोपाल, दिनांक 5 अक्टूबर 2015
फा. क्र. 1-1-2002-इक्कीस ब( एक) 2886.- राज्य शासन, एतद्वारा, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की अनुशंसा दिनांक 29 सितम्बर 2015 को मान्य करते हुए श्री रामप्रकाश शरण , प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , जबलपुर मध्यप्रदेश का त्याग- पत्र तत्काल प्रभाव से स्वीकृत करता है.
भोपाल, दिनांक 6 अक्टूबर 2015
फा. क्र. 17(ई ) -83-03- इक्कीस- ब( एक) -2651-015- शुद्धि- पत्र- राज्य शासन , एतद्वारा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक1- 5-96- इक्कीस-ब( एक) -2424-015 , दिनांक 27 अगस्त 2015 के संबंध में, जो मध्यप्रदेश राजपत्र , भाग - एक में दिनांक 28 अगस्त, 2015 को प्रकाशित हुई थी , निम्नलिखित शुद्धि- पत्र जारी करता है अर्थात्:-
उक्त अधिसूचना में, सारणी में, हिन्दी पाठ में अनुक्रमांक 19 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्ः-
"19
भिण्ड" श्री दीपक कुमार अग्रवाल , विशेष न्यायाधीश , अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम, भिण्ड.
F. No. 17 (E) 83-03 - XXI - B ( 1 ) -2651-015- Corrigendum.-The State Government, hereby issue the following Corrigendum in respect of this department's Notification No. 1-5-962- XXI -B ( 1 )-2424-015 , Dated 27th August 2015 , which was published in the Madhya Pradesh Gazette Part- 1 dated 28th August , 2015 , namely :-
In the said Notification , in the table , in Hindi version , for Serial number 19 and entries relating thereto , the following serial number and entries relating thereto shall be substituted , namely:-
"19 Shri Deepak Kumar Agrawal , Bhind " Special Judge , Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention ofAtrocities )Act, Bhind .
भोपाल, दिनांक 6 अक्टूबर 2015
फा. क्र. 1 ( अ )-1-15- इक्कीस- ब ( दो ) संशोधन. - राज्य शासन, इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 12 जून 2015 (अतिरिक्त महाधिवक्ता ग्वालियर ) में टंकण की त्रुटि सुधार हेतु निम्नानुसार संशोधन करता है:-
आदेश में टंकित नाम
सही नाम ( संशोधित नाम) 1. श्री मिलिन्द कुमार खड़के श्री मिलिन्द कुमार फड़के
श्री अनिकेत अभय नाईक 2. श्री अंकित अभय नायक
3. श्री अमित सिसौदिया श्री अमित सिंह सिसौदिया 6192
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 अक्टूबर 2015
फा. क्र. 17- (ई ) -83-03-इक्कीस-ब- ( एक ) -2652-015 .- विद्युत् अधिनियम, 2003 (2003 का संख्यांक 36 ) की धारा 153 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की सहमति से, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 17 (ई ) 83-03- इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 16 सितम्बर, 2010 में, जो मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग-1 में दिनांक 24 सितम्बर, 2010 को प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्ः-
संशोधन
उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 53 एवं 70 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियाँ स्थापित की जाएं अर्थात्ः-
सारणी
विशेष न्यायालय का नाम
अनुक्रमांक सिविल जिले का नाम
विशेष न्यायालय की क्षेत्रीय अधिकारिता (विद्युत क्षेत्र के अनुसार ) (2)
(1)
(3)
(4)
"53.
झाबुआ
सिविल जिला झाबुआ पेटलावद एवं थांदला के समस्त विद्युत क्षेत्र.
विशेष न्यायाधीश , अनुसूचित जातियां/ अनुसूचित जनजातियां ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम, झाबुआ.
70. रायसेन
द्वितीय अपर सेशन न्यायाधीश, रायसेन. सिविल जिला रायसेन के समस्त विद्युत क्षेत्र (अनुक्रमांक 71 में दिए गए विशेष न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर) .
F. No. 17 (E) 83-03 -XXI - B ( one) -2652-015 .- In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of Section 153 of the Electricity Act, 2003 ( No. 36 of 2003 ) , the State Government , with the concurrence of the High Court of Madhya Pradesh , hereby makes the following amendments in this Department's Notification F. No. 17 (E) 83-03-XXI- B(1) , dated 16th September, 2010, which was published in the Madhya Pradesh Gazette Part - 1 , dated 24th September , 2010:-
AMENDMENT
In the said notification, in the table , for serial numbers 53 & 70 and entries relating thereto , the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted , namely :-
TABLE
S. No. Name of the Civil District Name of Special Court Territorial jurisdiction of Special court (According to the electricity Area) (4)
(1)
(2)
(3)
"53 . Jhabua
All electricity area of Civil District Jhabua, Petlawad and Thandla.
Special Judge , Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention ) of Atrocities) Act, 1989.
70. Raisen
IInd Additional Sessions Judge,
Raisen
All electricity area of Civil District Raisen (excluding the jurisdiction of Special Courts at serial number 71 ) . " .
फा. क्र. 17- ( ई ) -83-03- इक्कीस- ब-( एक ) -2652-2015.- विद्युत् अधिनियम , 2003 (2003 का संख्यांक 36 ) की धारा 153 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की सहमति से, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 17 ( ई ) 83-03- इक्कीस - ब( एक ) , दिनांक 16 सितम्बर, 2010 में, जो मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग-1 में दिनांक 24 भाग 1 ]
6193
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 अक्टूबर 2015
सितम्बर, 2010 में प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित संशोधन करता है , अर्थात्:-
संशोधन
उक्त अधिसूचना में , सारणी में , अनुक्रमांक 3 , 24, 51 , 53, 70, 72 एवं 103 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक और उनसे संबंधित प्रविष्टियाँ स्थापित की जाएं अर्थात्ः-
स. क्र. सिविल जिले का नाम
सारणी
विशेष न्यायालय का नाम
(1)
(2)
"3.
अनूपपुर
विशेष न्यायालय के न्यायालय का नाम (3)
(4)
प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, अनूपपुर
24. दतिया
श्री अजय प्रकाश मिश्र, प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, अनूपपुर.
प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , दतिया
51. जबलपुर
53. झाबुआ
70. रायसेन
श्री रुचिर शर्मा, प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, दतिया.
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , विशेष न्यायालय , क्रमांक 9, जबलपुर.
श्री ऋषभ कुमार सिंघई, अतिरिक्त, सेशन न्यायाधीश, विशेष न्यायालय क्रमांक 9 , जबलपुर.
श्री के. सी. बांगर , विशेष न्यायाधीश,
विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जातियां/ अनुसूचित जनजातियां ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम, झाबुआ.
द्वितीय अपर सेशन न्यायाधीश, रायसेन
72.
राजगढ़
अनुसूचित जातियां/ अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण ) अधिनियम, झाबुआ. श्री आलोक अवस्थी, द्वितीय अपर सेशन न्यायाधीश, रायसेन.
प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, राजगढ़
103 टीकमगढ़
श्री कुशल पाल सिंह , प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , राजगढ़ .
द्वितीय अपर सेशन न्यायाधीश , टीकमगढ़
श्री विनोद कुमार, द्वितीय अपर सेशन न्यायाधीश, टीकमगढ़ "
F. No. 17 (E) 83-03 -XXI -B (one) -2652-2015 .-In exercise of the powers conferred by sub- section (2) of Section 153 ofthe Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003 ) , the State Government , with the concurrence of the High Court of Madhya Pradesh , hereby makes the following further amendments in this Department's Notification F. No. 17 (E) 83-03 -XXI- B( 1) , dated 16th September , 2010 , which was published in the Madhya Pradesh Gazette Part - 1 , dated 24th September , 2010 , namely:-
AMENDMENTS
Inthe said notification , in the table , for serial numbers 3 , 24, 51 , 53 , 70, 72 and 103 and entries relating thereto , the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted , namely:-
S. No.
(1)
Name of the Civil District (2)
TABLE
Name of Special Court
(3)
"3. Anuppur
Name of the Judge of the Special Court (4)
Ist Additional Sessions Judge ,
Anuppur
24. Datia
51. Jabalpur
Jhabua
53 .
Shri Ajay Prakash Mishr , Ist Additional Sessions Judge , Anuppur .
Ist Additional Sessions Judge Datia .
Shri Ruchir Sharma , Ist Additional Sessions Judge, Datia.
Additional Sessions Judge of Special Court No. 9 , Jabalpur .
Shri Rishabh Kumar Singhai , Additional Sessions Judge of Special Court No. 9 , Jabalpur .
Special Judge Scheduled Castes and Scheduled Tribes ' (Prevention of Atrocities)
Shri K. C. Bangar , Special Judge Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) 6194
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 अक्टूबर 2015
(1)
(2)
(3)
Act , Jhabua .
70. Raisen
IInd Additional Sessions Judge , Raisen .
72. Rajgarh
(4)
Act, Jhabua .
Shri Alok Awasthy, IInd Additional Sessions Judge, Raisen .
Shri Kushal Pal Singh , Ist Additional Sessions Judge , Rajgarh .
Ist Additional Sessions
Judge , Rajgarh
103. Tikamgarh
IInd Additional Sessions Judge , Tikamgarh .
Shri Vinod Kumar, IInd Additional Sessions Judge , Tikamgarh . "
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बिरेन्दर सिंह , प्रमुख सचिव.
भोपाल, दिनांक 30 सितम्बर 2015
फा. क्र. 1 (बी) -42-2004- इक्कीस- ब( दो).- राज्य शासन, श्री अनिल कुमार सेन , अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/अतिरिक्त लोक अभियोजक, तहसील मनावर, जिला धार का त्याग - पत्र दिनांक 26 अगस्त 2015 से एतद्वारा स्वीकार करता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अमिताभ मिश्र , अपर सचिव.
महिला एवं बाल विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 14 सितम्बर 2015
क्र. 2679-2396-15- पचास- 2.- किशोर न्याय ( बालकों की देख -रेख और संरक्षण ) अधिनियम , 2000 ( 2000 का सं. 56) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) तथा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा , नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में यथाविनिर्दिष्ट किशोर न्याय बोर्ड में, कॉलम ( 3 ) में यथाविनिर्दिष्ट जिले के लिये उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने तथा कर्तव्यों का निर्वहन करने के प्रयोजनों के लिए, कॉलम ( 4 ) में यथाविनिर्दिष्ट न्यायिक अधिकारी को प्रधान मजिस्ट्रेट के रूप में पदांकित करता है , अर्थात्:-
अनुसूची
जिले का नाम
क्र.
किशोर न्याय बोर्ड और उसका मुख्यालय
(3) (2)
(1) 1.
सतना
सतना प्रधान मजिस्ट्रेट का नाम एवं पदनाम
(4)
श्रीमती अनु सिंह , JMFC
No. 2679-2396-15- L - 2.- In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) and (2) of Section 4 of the Juvenile Justice ( Care & Protection of Children) Act, 2000 (No. 56 of 2000) , the State Government hereby designates Judicial Officers as specified in column no. (4) as the Principal Magistrate in the following Juvenile Justice Boards as specified in the column (2) of the Schedule below for the Districts as specified in column (3) thereof for the purpose of exercising of the powers and discharging the duties conferred on such Boards under the said Act , namely :-
SCHEDULE
S.No. Name of the Juvenile Justice Board & its Head Quarter
(2)
Name of the
District
(3)
(1) 1.
Satna
Satna Name of the Principal Magistrate & Designation (4)
Smt . Anu Singh JMFC
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रजनी उइके , अपर सचिव.
भाग 1 ]
6195
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 अक्टूबर 2015
ऊर्जा विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 29 सितम्बर 2015
क्र. एफ-3-1-2012- तेरह. - श्री विजेन्द्र नानावटी, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश , पॉवर जनरेटिंग कंपनी लि. का कार्यकाल दिनांक 30 सितम्बर 2015 को पूर्ण हो के उपरान्त राज्य शासन, एतद्वारा , श्री ए. पी. भैरवे, संचालक ( वाणिज्य ) , मध्यप्रदेश पॉवर जनरेटिंग कंपनी लि. को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ मध्यप्रदेश पॉवर जनरेटिंग कंपनी लिमि. , जबलपुर के प्रबंध संचालक के पद का चालू प्रभार आगामी आदेश तक सौंपता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम. धारीवाल , विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.
श्रम विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 5 अक्टूबर 2015
क्र. 1622-1149-2015- ए- सोलह.- ठेका श्रम ( विनियमन तथा उत्सादन ) अधिनियम, 1970 ( 1970 का 37 ) की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , आटोमोबाईल उद्योग में मशीन ऑपरेटर के पद पर ठेका श्रमिकों के नियोजन को प्रतिषिद्ध करती है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम. के. वाष्र्णेय , प्रमुख सचिव.
भोपाल , दिनांक 5 अक्टूबर 2015
क्र. - 1622-1149-2015-ए- सोलह. भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. 1149-2015-ए- सोलह , दिनांक 5 अक्टूबर 2015 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम. के. वाष्र्णेय, प्रमुख सचिव.
Bhopal , Dated 5th October 2015
No. 1622-1149-2015 -A- XVI . In exercise of the Powers conferred by sub - section ( 1 ) of Section 10 of the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act , 1970 (37 of 1970) , the State Government, hereby, prohibits the employment of contract labour on the post of Machine Operator in Automobile Industry.
By Order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , M. K. VARSHNEY. Principal Secy.
नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल
सूचना
भोपाल, दिनांक 5 अक्टूबर 2015
क्र. एफ- 3-36-2013- बत्तीस. मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, ( संशोधित) 1973 ( क्रमांक 1 सन् 2012) की धारा 23क की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य शासन, एतद्वारा , इस विभाग की सूचना क्रमांक एफ 3-36-2013- 32, दिनांक 10 अक्टूबर 2014 द्वारा उक्त धारा की उपधारा ( 2 ) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार अपेक्षित जबलपुर विकास योजना 2021 में उल्लेखित शर्तों के साथ निम्नलिखित उपांतरणों की पुष्टि करती है उपांतरण ब्यौरे एवं शर्तें निम्नानुसार हैं :-
उपांतरणों का विवरण
क्रमांक विकास योजना का प्रावधान जिसमें उपांतरित किया जाना है एवं उपांतरित प्रावधान का विवरण
(2)
(1)
1 अध्याय-2
कण्डिका क्रमांक 2.14 असंगत एवं अकार्यक्षम भूमि उपयोग की पुनर्स्थापना-
सारणी 2-सा-11
अ-असंगत भूमि उपयोग
अनुक्रमांक 14 -फायर ब्रिक्स एवं स्टोन वेयर उद्योग *वर्तमान स्थिति/स्थल- ग्वारीघाट, पोलीपाथर
*प्रस्तावित स्थल नि. ई. क्र. -2
* रिक्त होने पर भूमि का उपयोग-आवासीय/आमोद -प्रमोद. उपरोक्त कण्डिका को विलोपित कर निम्न कंडिका प्रतिस्थापित कीजाती है-
अ-असंगत भूमि उपयोग
अनुक्रमांक 14-फायर ब्रिक्स एवं स्टोन वेयर उद्योग *वर्तमान स्थिति/स्थल-ग्वारीघाट, पोलीपाथर
*प्रस्तावित स्थल नि. ई. क्र. -2
* रिक्तहोने पर भूमि का उपयोग-50 प्रतिशत आवासीय एवं पश्चिम की ओर रेल्वे लाईन से लगकर 50 प्रतिशत क्षेत्र में आमोद-प्रमोद.
2 अध्याय-2
कण्डिका क्रमांक 2.19 राइट टाउन एवं नेपियर टाउन के विकास प्रस्ताव-
सारणी 2- सा-12
अनुक्रमांक 15 - कटंगा क्रासिंग से चौथा पुल ,
वर्तमान चौड़ाई 10 मीटर.
प्रस्तावित 12 मीटर
उपयोग आवासीय 6196
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक16 अक्टूबर 2015
अनुक्रमांक 18 - नौदरा ब्रिज से तैयाबली पेट्रोल पंप वर्तमान चौड़ाई 20 मीटर.
प्रस्तावित चौड़ाई 21 मीटर
उपयोग वाणिज्यिक
उपरोक्तअनुक्रमांकों को विलोपित कर निम्न कंडिका प्रतिस्थापित कीजाती है-
अनुक्रमांक 15 -कटंगा क्रासिंग से चौथा पुल ,
वर्तमान चौड़ाई 10 मीटर.
प्रस्तावित 15 मीटर
उपयोग आवासीय
[भाग 1 में वर्णित नहीं हैं, वे मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 1984 में निहित प्रावधानों के अनुरूप लागू होंगे.
उपरोक्त कंडिका को विलोपित कर निम्न कंडिका प्रतिस्थापित कीजाती है-
कंडिका 4.21 इस अध्याय में वर्णित नियमन राज्य शासन द्वारा मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 ( क्रमांक 23 सन् 1973 ) की धारा 13 ( 1 ) एवं 13 (2 ) के अंतर्गत गठित जबलपुर निवेश क्षेत्र पर लागू होंगे तथा जो नियमन इस अध्याय में वर्णित नहीं हैं, वे मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 में निहित प्रावधानों के अनुरूप लागू होंगे.
4 अध्याय-4
सारणी 2- सा-12 के अनुक्रमांक 15 में प्रस्तावित मार्ग की चौड़ाई 12 मीटर तथा सारणी 3 - सा 5 के अनुक्रमांक 51 पर इसी मार्ग की प्रस्तावित चौड़ाई 15 मीटर दर्शायी गई है अतः मार्ग की चौड़ाई 15 मीटर निर्धारित की गई है.
अनुक्रमांक 18 - नौदरा ब्रिज से तैयाबली पेट्रोल पंप वर्तमान चौड़ाई 20 मीटर.
प्रस्तावित चौड़ाई 24 मीटर
उपयोग वाणिज्यिक
कण्डिका क्रमांक 4.3 की अंतिम लाईन में-
अन्य परिभाषायें मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 1984 के अनुसार मान्यहोगी.
कण्डिका क्रमांक 4.3 की अंतिम लाईन को विलोपित करते हुये निम्नलाईन प्रतिस्थापित की जाती है-
अन्य परिभाषायें मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के अनुसार मान्य होगी.
5 अध्याय-4
सारणी 2 - सा-12 के अनुक्रमांक 18 में प्रस्तावित मार्ग की चौड़ाई 21 मीटर तथा सारणी 3 - सा 5 के अनुक्रमांक 49 पर इसी मार्ग की प्रस्तावित चौड़ाई 24 मीटर दर्शायी गई है अतः मार्ग की चौड़ाई 24 मीटर निर्धारित की गई है.
अनुक्रमांक 16 -चौथा पुल से सदर कैंट की ओर
वर्तमान चौड़ाई 15 मीटर.
प्रस्तावित 18 मीटर
उपयोग वाणिज्यिक
कण्डिका 4.4.1 ( 7 ) मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 1984 के परिशिष्ट एम ( नियम 94 ) में निहित प्रावधानों के अनुरूप विशेषतः अल्प आय वर्ग का अभिन्यास तैयार किया जाना चाहिये .
उपरोक्तकंडिका को विलोपित कर निम्न कंडिका प्रतिस्थापित कीजाती है :-
कण्डिका 4.4.1 (7 )
अनुक्रमांक 52- चौथा पुल से सदर एक्स-रे तक (मछली बाजार)
प्रस्तावित चौड़ाई 15 मीटर
सारणी- 2- सा-12 के अनुक्रमांक 16 में प्रस्तावित मार्ग की चौड़ाई 18 मीटर तथा
मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 (नियम 99 ) में निहित प्रावधानों के अनुरूप विशेषतः अल्प आय वर्ग का अभिन्यास तैयार किया जाना चाहिये .
6 अध्याय-4
सारणी 3 -सा-5 के अनुक्रमांक 52 पर इसी मार्ग की प्रस्तावित चौड़ाई 15 मीटर अतः मार्ग की चौड़ाई 18 मीटर निर्धारित की गई है.
सारणी क्रमांक-3- सा-3 के अंत में निम्न मार्ग प्रतिस्थापित किया जाता है-
राष्ट्रीय राज मार्ग क्रमांक 7 से बायपास मार्ग ( सगडा मार्ग ) चौकीताल तक प्रस्तावित 24.00 मीटर.
3 अध्याय-4
कण्डिका क्रमांक 4.2 क्षेत्राधिकार-
कंडिका 4.21 इस अध्याय में वर्णित नियमन राज्य शासन द्वारा मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 ( क्रमांक 23 सन् 1973 ) की धारा 13 ( 1 ) एवं 13 ( 2 ) के अंतर्गत गठित जबलपुर निवेश क्षेत्र पर लागू होंगे तथा जो नियमन इस अध्याय सारणी 4- सा-2 के नीचे टीप-
टीप-2 सारणी के अनुक्रमांक 9 से 14 में दर्शाये भूखण्ड आकार कोकेवल प्रस्तावित आवासीय क्षेत्रों में बहु - इकाई भूखण्डीय विकास के रूप में मान्य किया जा सकता है . ऐसे भूखण्डों पर स्वीकार्य आवासीय इकाइयों की गणना मध्य प्रदेश भूमिविकास नियम 1984 द्वारा अधिशासित होगी.
उपरोक्त टीप क्रमांक 2 को विलोपित कर निम्न कंडिका प्रतिस्थापित की जाती है :-
टीप-2सारणी के अनुक्रमांक 9 से 14 में दर्शाये भूखण्ड आकार कोकेवल प्रस्तावित आवासीय क्षेत्रों में बहु इकाई भूखण्डीय विकास के रूप में मान्य किया जा सकता है. ऐसे भूखण्डों पर स्वीकार्य आवासीय इकाइयों की गणना एन. बी. सी. द्वारा अधिशासित होगी.
भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 अक्टूबर 2015
6197 11 अध्याय-4
7 अध्याय -4
सारणी 4- सा-2 की टीप में-
टीप अ- भूतल के नीचे बेसमेंट स्वीकार होगा , जो कि अधिकतम स्वीकार्य भूतल आच्छादन के समतुल्य होगा एवं इसका उपयोग पार्किंग में किया जाता है तो इसकी गणना फर्शी क्षेत्र अनुपात में नहीं की जावेगी.
उपरोक्त टीप अ को विलोपित कर निम्न टीप प्रतिस्थापित की जाती है :-
टीप अ- भूतल के नीचे बेसमेंट मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012नियम 76 के अनुरूप स्वीकार्य होगा.
8 अध्याय -4
सारणी 4- सा-2 के नीचे टीप-
टीप ब - निर्धारित फर्शी क्षेत्रानुपात के अतिरिक्त 250 वर्गमीटर से अधिक एवं 500 वर्गमीटर तक के भूखण्डों में अधिकतम एक कर्मचारी आवास तथा 500 वर्गमीटर से अधिक के भूखण्डो में दो कर्मचारी आवास स्वीकृति योग्य होंगे जिसका स्वीकृति प्राप्त करते समय स्पष्ट उल्लेख किया जावे.
उपरोक्तटीप ब को विलोपित कर निम्न टीप प्रतिस्थापित की जाती है :-
टीप ब- आवासीय प्रयोजन के भूखण्डों पर कर्मचारी आवास, मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 नियम 61 के सारणी में दिये गये टिप्पणी ( 3 ) के अनुरूप मान्य होंगे.
9 अध्याय -4
सारणी 4- सा-2 के नीचे टीप
टीप स -एक कर्मचारी आवास का अधिकतम आकार 20 वर्गमीटर होगा . जिसमें एक रहवासी कमरा 11 वर्गमीटर फर्शी क्षेत्र का होगा. इसके अतिरिक्त ऐसी आवासीय इकाइयों में जिसमें कुकिंग , बराडा, बाथरूम में शौचालय होना आवश्यक होगा.
उपरोक्त टीप स को विलोपित कर निम्न टीप प्रतिस्थापित की सारणी 4 सा 2 के कॉलम 6 की सभी पंक्ति में 1.25 प्रतिस्थापित किया जाता है.
12 अध्याय-4
समूह आवास
कंडिका 4.4.3 समूह आवास
(द) भवन की अधिकतम ऊंचाई 12.5 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिये . ऐसी आवस्था में जब भू- तल पर आच्छादित पार्किंग के लिये उपयोग में लाया गया हो तो भवन की अधिकतम ऊंचाई 15.0 मीटर होगी.
(इ ) ऐसे स्थल से लगी सड़क की चौड़ाई न्यूनतम 24 मीटर से कम नहीं होगी.
(घ ) मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 1984 नियम 82 के अनुसार आवासीय इकाई का आकार तथा आवासीय इकाइयों की गणना की जाए.
उपरोक्त कंडिका को विलोपित कर निम्न कंडिका प्रतिस्थापित कीजाती है:-
कंडिका 4.4.3 समूह आवास
समूह आवास के प्रकरणों में म. प्र. भूमि विकास नियम 2012 के प्रावधान लागू होंगे .
13 अध्याय-4
कंडिका 4.4.4 बहुविध बहु मंजिली इकाई निर्माण- ऐसे विकास के स्वरूप का नियंत्रण मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 1984 के अनुसार होगा एवं फर्शी क्षेत्रानुपात 2.50 अधिकतम मान्य किया जा सकेगा.
उपरोक्त कंडिका को विलोपित कर निम्न कंडिका प्रतिस्थापित कीजाती है:-
12.50 मीटर से ऊंचे भवनों के विकास हेतु म. प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 42 एवं नियम 65 के प्रावधान लागू होंगे . किन्तु इन नियमों में उल्लेखित एफ.ए. आर. के स्थान पर जबलपुर विकास योजना में उल्लेखित एफ.ए. आर. ही मान्य किये जा सकेंगे .
14 अध्याय-4
जाती है :-
टीप स- कर्मचारी आवास मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012के नियम 2(30 ) के अनुसार मान्य होंगे जिसमें एक रहवासी कमरा , रसोई घर, बरामदा, बाथरूम एवं शौचालय आवश्यक होगा.
10 अध्याय-4
सारणी 4- सा-2 की टीप में
टीप इ-288 वर्गमीटर से अधिक के भूखण्डों में स्वीकार्य निर्मित क्षेत्र के प्रति 240 वर्गमीटर पर एक पार्किंग स्थल प्रावधानित होना चाहिए.
उपरोक्त टीप ई को विलोपित कर निम्न टीप प्रतिस्थापित की जाती है :-
टीप इ-288 वर्गमीटर से अधिक के भूखण्डों में स्वीकार्य निर्मित क्षेत्र के प्रति 100 वर्गमीटर पर एक पार्किंग स्थल प्रावधानित होना चाहिए.
विभिन्न आवासीय स्थलों के लिए फर्जी क्षेत्र अनुपात निम्नानुसार है:-
फर्शी क्षेत्र अनुपात-1.75
जयप्रकाश नारायण वार्ड, डॉ. श्यामा प्रसाद मुकर्जी वार्ड, पं. मदनमोहन मालवीय वार्ड , डॉ. राममनोहर लोहिया वार्ड, पं. भवानी प्रसाद तिवारी वार्ड , कस्तूरबा गांधी वार्ड , जवाहरगंज वार्ड, लोक मान्य बाल गंगाधर तिलक वार्ड, रविन्द्रनाथ टैगोर वार्ड, महर्षि अरविंद वार्ड , खेरमाई वार्ड, हनुमान ताल वार्ड, सरदार वल्लभ भाई पटेल वार्ड, मोतीलाल नेहरू वार्ड, डॉ. राजेन्द्र प्रसाद वार्ड, महात्मा गांधी वार्ड.
फर्शी क्षेत्र अनुपात-1.50
शेष सभीवार्ड
उपरोक्त कंडिका को विलोपित कर निम्न कंडिका प्रतिस्थापित कीजाती है:-
कंडिका 4.4.5 पुराना शहर मध्य क्षेत्र 6198
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 अक्टूबर 2015
फर्शी क्षेत्रानुपात-
[भाग 1
न्यूनतम 15 मीटर
सेट बेक
विभिन्न आवासीय स्थलों के लिए फर्शी क्षेत्र अनुपात निम्नानुसार है:-
मध्य क्षेत्र-18 मीटर या उससे अधिक चौड़े मार्गों पर स्थित परिसरों के लिए फर्शी क्षेत्र अनुपात 1.75
मध्य क्षेत्र-18 मीटर से कम चौड़े मार्ग के लिए फर्शी क्षेत्र अनुपात 1.5.
15 अध्याय-4
कंडिका 4.4.6 ( द ) पेट्रोल सेवा केन्द्रों के लिए निम्न मापदण्ड
4.6/4.5 मीटर
- अग्र भाग आजू बाजू पार्श्व 4.5मीटर
उपरोक्त कंडिका को विलोपित कर निम्न कंडिका प्रतिस्थापित की जाती है :-
कंडिका 4.4.6 ( इ ) छबिगृह के लिए मापदंड- मार्ग की चौड़ाई- मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 नियम 53 (3 ) ( दो ) के अनुरूप मान्य होंगे .
17 अध्याय-4
अनुशंसित है-
1-मार्ग संगम से न्यूनतम दूरी
(अ) 30 से कम राईट आफ वे वाले छोटे मार्गों हेतु 150 मीटर
(ब) 30 मीटर अथवा इससे अधिक राइट ऑफ वे वाले मुख्य मार्गों हेतु 200 मीटर
2- मार्गो के मध्य से पेट्रोल पंप पेडस्ट्रल की दूरी भारतीय सड़क कांग्रेस के मानकों के अनुरूप भी होना आवश्यक है. 3-न्यूनतम भूखण्ड आकार
(अ ) केवल ईधन भराव केन्द्र 31 X 17 मीटर (ब ) ईधन भराव सह - सेवा केन्द्र न्यूनतम आकार 36 X 30 मीटर एवं अधिकतम 45 X33 मीटर.
(स) भूखण्ड का अग्र भाग 30 मीटर से कम नहीं होना चाहिये.
(द) भूखण्ड का लंबा भाग अग्र भाग होगा.
30 मीटर से कम राइट ऑफ वे मार्ग पर नये पेट्रोल पंप निषिद्ध होंगे:-
उपरोक्त कंडिका को विलोपित कर निम्न कंडिका प्रतिस्थापित की जाती है :-
कंडिका 4.4.6 ( फ) होटल हेतु मापदंड में
- तलघर का अधिकतम क्षेत्र भूतल पर निर्मित क्षेत्र के बराबर होगा. यदि इसका उपयोग वाहन विराम स्थल एवं सेवा के लिए किया जाता है तो इसकी गणना फर्शी क्षेत्रानुपात के साथ नहीं की जावेगी.
-वाहन विराम स्थल 4सा -17 अनुसार होंगे.
उपरोक्त कंडिका 4.4.6 ( फ ) के बिन्दुओं को विलोपित कर निम्नानुसार प्रतिस्थापित की जाती है:-
तलघर का विकास/निर्माण मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012का नियम 76 अनुसार मान्य होंगे. पार्किंग की व्यवस्था मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 84 के मापदण्डों अनुसार मान्य होंगी. उपरोक्त मापदण्ड केवल 12.5 मीटर ऊँचाई वाले होटल भवन हेतु मान्य होंगे . 12.5 मीटर से ऊँचे भवनों हेतु मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 42 एवं 84 के प्रावधान अनुसार मान्य होंगे.
18 अध्याय-4
कंडिका 4.4.7 औद्योगिक विकास मानक-
(अ) अभिन्यास के मानक अंतर्गत
(ब) फलेटेड फेक्ट्रियों
कंडिका 4.4.6 ( द ) पेट्रोल सेवा केन्द्रों के लिए निम्न मापदण्ड अनुशंसित है-
पेट्रोल सेवा केन्द्रों का विकास मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012नियम 53( 3 ) ( चार ) के प्रावधानों अनुरूप मान्य होंगे.
16 अध्याय-4
कंडिका 4.4.6 ( इ) छबिगृह के लिए मापदंड- मार्ग की चौड़ाई-छबिगृह का भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित होगा, उसकी चौड़ाई 18 मीटर से कम नहीं होगी .
उपरोक्त कंडिका को विलोपित कर निम्न कंडिका प्रतिस्थापित की जाती है:-
कण्डिका 4.4.7 औद्योगिक विकास मानक
जबलपुर में औद्योगिक क्षेत्रों के अभिन्यासों तथा अभिन्यासों अंतर्गत स्थित भूखण्डों पर भवन निर्माण संबंधी मापदण्ड मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 48 के अनुरूप होंगे.
19 अध्याय-4
विराम स्थल- सीमांत खुला क्षेत्र के अतिरिक्त फर्शी स्थल का 1.67 ई.सी.एस. प्रति 100 वर्गमीटर अथवा 150 कुर्सियों के लिए, इनमें जो भी कम हो.
आवश्यक क्षेत्र-2.3 वर्गमीटर प्रति कुर्सी की दर से आवश्यक क्षेत्र की गणना की जावे.
भूखण्ड का निर्मित क्षेत्र- भूखण्ड के आकार का अधिकतम आच्छादित क्षेत्र 33 प्रतिशत स्वीकार्य होगा.
कंडिका 4.4.8 सामाजिक अधोसंरचना के मानक सारणी 4 -सा-9 एवं 4-सा-10
उपरोक्त कंडिका को विलोपित कर निम्न कंडिका प्रतिस्थापित की जाती है:-
कंडिका क्रमांक 4.4.8 सामाजिक अधोसंरचना के मानक सामाजिक अधोसंरचना के मानक मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 49 के अनुरूप होंगे.
भाग 1 ]
20 अध्याय-4
कंडिका 4.5.6 वाहन विराम मानक
वाहन विराम मानक मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 1984 के अनुसार होंगे.
उपरोक्त कंडिका को विलोपित कर निम्न कंडिका प्रतिस्थापित की जाती है:-
6199
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 अक्टूबर 2015
2. मान्य भू- आच्छादन .
-4000 वर्गमीटर या 10 प्रतिशत जो भी न्यूनतम हो.
3. अधिकतम एफ.ए.आर. -1:0.15
4. भवन की अधिकतम ऊंचाई - ढलाव युक्त छत के साथ 6मीटर.
5. पॉर्किंग व्यवस्था
कंडिका क्रमांक 4.5.6 वाहन विराम मानक वाहन विराम मानक मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 84 के अनुरूप होंगे .
21 कंडिका क्रमांक 4.6 संवेदनशील क्षेत्र हेतु नियमन (अ) खंदारी जलाशय एवं नेहरू वन स्मृति उद्यान में केवल उद्यान एवं जल संधारण से संबंधित विकास कार्य स्वीकार्य होंगे. अन्य संरक्षित जलाशयों की परिधि में 50 मीटर क्षेत्र खुला रखा जावेगा हालाकि पहुंच पथ एवं आमोद- प्रमोद अधोसंरचना संबंधित विकास ही स्वीकार्य होगा.
(ब-1 ) नर्मदा नदी एवं परियट नदी के तटीय क्षेत्र के दोनों ओर 100 मीटर का क्षेत्र खुला रखा जावेगा एवं उसमें सामाजिक वानिकी एवं वृक्षारोपण किया जावेगा. नदी के तटीय क्षेत्र में जल क्रीड़ा संबंधी विकास सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति उपरांत किया जा सकेगा.
(ब-2) 1. नर्मदा नदी के उत्तर दिशा में नदी के तट से 300 मीटर छोड़कर तथा प्रस्तावित बायपास के दक्षिण में प्रस्तावित नगर उद्यान के अन्तर्गत रीवरफ्रन्ट ( नदी के अग्र भाग का क्षेत्र ) में विकास में निजी भागीदारी एवं पर्यटन को प्रोत्साहित करने हेतु निम्नलिखित गतिविधियाँ अनुज्ञेय होंगी. जिसका विवरण एवं मापदण्ड निम्नानुसार रखा जा सकता है.
2. उपरोक्त आमोद- प्रमोद क्षेत्र में खुले क्षेत्र एवं निर्मित क्षेत्र का अनुपात क्रमशः 90:10 अनुज्ञेय होगा. उपरोक्त अनुपात अन्तर्गत पार्क , नर्सरी , योगा केन्द्र, धर्मशाला, हेल्थ क्लब , पर्यटन से संबंधित एम्पोरियम, संग्रहालय, रेस्टेरेन्ट, आमोद- प्रमोद परिसर की अनुशांगिक आवासीय ईकाईयाँ, फूल उद्यान, वाणिज्यिक वनीकरण, सैरी कल्चर , आश्रम , धर्मशाला गतिविधियाँ स्वीकार होंगे-
(अ) स्वीकार उपयोग क्षमता क्षेत्र पर आधारित होगा एवं संरचना घटक न्यूनतम क्षितिजीय फैलाव एवं आयतन के अनुरूप होना चाहिए.
(ब ) क्षेत्रों का प्रमुख भाग वृक्ष समूहों से व्याप्त हो.
(स) मल निकास व्यवस्था के भौतिक सत्यापन पश्चात ही ऐसे विकास स्वीकार्य होंगे.
1. भूखण्ड का न्यूनतम आकार - 2 हेक्टेयर
-300 वर्गमीटर क्षेत्रफल (नियमित क्षेत्र का) पर एवं कार पॉर्किंग स्थल न्यूनतम 20 वर्ग मी. प्रतिकार, 6. आवासीय ईकाईयों से संबंधित अधिकतम 50 वर्गमीटर.
7. चौकीदार आवास -अधिकतम 20 वर्गमीटर.
8. नियोजन अनुज्ञा के विपरीत ऐसे क्षेत्रों का उप विभाजन मान्य नहीं होगा.
9. मल निकास को वर्तमान नगरीय स्तर की मल निकास व्यवस्था/ सेप्टिक टैंक से जोड़ा जाये इसे नदी में न छोड़ा जाये.
उपरोक्त कंडिका 4.6 के बिन्दु क्रमांक ( अ ) , (ब-1 ) एवं ( ब-2 ) को विलेपित कर निम्न बिन्दुओं को प्रतिस्थापित किया जाता है :-
(अ ) जबलपुर तालाब , संग्राम सागर ताल , बाल सागर , अधारताल, माढोताल, अमखेराताल, गंगा सागरताल, सूपाताल , देवताल , हनुमानताल , खंदारीताल की परिधि में 50 मीटर क्षेत्र खुला रखा जावेगा जिसमें केवल पहुँच पथ एवं अधोसंरचना संबंधित विकास स्वीकार्य होंगे . जिनका कुल क्षेत्रफल 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा. शेष अन्य तालाबों की परिधि में 30 मीटर तक का क्षेत्र खुला रखा जायेगा.
(ब) नर्मदा नदी के तटीय क्षेत्र के दोनों ओर 300 मीटर , परियट नदी के दोनों ओर 100 मीटर एवं गौर नदी के तटीय क्षेत्र के दोनों ओर 50 मीटर खुला क्षेत्र रखा जावेगा एवं उसमें सामाजिक वानिकी, लेण्ड स्केपिंग , उद्यान, पार्किंग , चौकीदार निवास , पंप हाउस स्वीकार्य होंगे . नदी के तटीय क्षेत्र में जल क्रीड़ा संबंधी विकास, घाट का विकास सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति उपरांत किया जा सकेगा.
उपरोक्त उपातंरण जबलपुर विकास योजना 2021 का एकीकृत भाग होगा.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. के. मुदगल, उपसचिव.
6200
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 अक्टूबर 2015
राजस्व विभाग
कार्यालय, कलेक्टर, जिला मन्दसौर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
मंदसौर , दिनांक 9 सितम्बर 2015
प्र. क्र. 2- अ-82-2014-15. - चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक ( 1 ) में आसपुरा तालाब योजना तहसील सुवासरा जिला मन्दसौर की तालाब योजनान्तर्गत ग्राम बसई एवं बांगली के लिए आवश्यक वर्णित भूमि जिसका, कृषकवार, सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची ( 2 ) में उल्लेखित है. अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची ( 2 ) की भूमि की अनुसूची ( 1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है : -
अनुसूची ( 1 )
ग्रामः-बसई एवं बांगली
विवरण
स. क्र.
(1)
(2)
1
ग्राम बसई
2
ग्राम बांगली
आसपुरा तालाब योजना
ग्राम:-बसई
तहसील:- सुवासरा अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा ( हे . में) सिंचित असिंचित कुल
(4) (5) (3)
3.980
3.980 0.022
0.022
अनुसूची ( 2)
आसपुरा तालाब योजना में आने वाली निजी भूमि का विवरण
खसरा स. क्र.
प्रभावित कृषक का नाम
(2)
(1)
नम्बर (3) ग्राम:-बसई
600
599/3 1 राधेश्याम, गोपाल, श्यामलाल, पिता अमरलाल, सम्पतबाई पति अमरलाल ब्राहम्ण निवासी खडधामनिया.
कुल
530 2 गुड्डीबाई पति मदनलाल ब्राहम्ण निवासी खडधामनिया.
3
604 मोहनलाल पिता उदेराम व सरजूबाई बेवा उदेराम ब्राहम्ण.
541/1 4 खुमानसिंह पिता नाहरसिंह राजपुत निवासी बसई
प्रभावित भूमि कुल भूमि
का रकबा सिंचित असिंचित कुल
(6) (7) (4)
(5)
0.820
0.240
0.240 0.280
0.130
0.130
0.370 1.100
0.370
0.800
0.600
0.600
0.110 0.840
0.110
0.830
0.250
0.250
एवं
कुआ
पक्का.
भाग 1 ]
6201
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक16 अक्टूबर 2015
(3) (1)
(2)
605 5 गुलाबकुंवर पति चन्दरसिंह राजपुत निवासी बसई
607
योग ..
613 6 भीमसिंह पिता गोपालसिंह राजपुत निवासी बसई
608 7 भोपालसिंह पिता चन्दरसिंह राजपुत निवासी बसई
कुल योग .
ग्राम:-बांगली
स. क्र.
प्रभावित कृषक का नाम
खसरा नम्बर
(2)
(3) (1)
1
249/3 रमेशचन्द्र पिता बलदेव ब्राहम्ण निवासी बांगली
249/4
2 बापुलाल पिता बलदेव ब्राहम्ण निवासी बांगली 3
255 धापुबाई पति बाबुलाल ब्राहम्ण
कुल योग .
(7)
(5)
(6)
(4)
1.500
1.500
2.200
0.820
2.820
0.820
2.320
5.020
2.320
0.230
0.230
1.790
एवं पक्का कुआ.
0.100
0.100
0.840
11.220
3.980
3.980
प्रभावित भूमि
सिंचित असिंचित कुल भूमि का रकबा
कुल (7) (4)
(6)
(5)
0.007
0.007 0.290
0.007
0.007
0.280
0.008
0.008 0.600
0.022
0.022 1.170
भूमि के नक्शे का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी, सीतामउ के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, स्वतंत्र कुमार सिंह , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
झाबुआ, दिनांक 30 सितम्बर 2015
प्र. क्र. 08 - अ- 82-2014-15 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक ( 1 ) में दाहोद - इन्दौर नई बड़ी रेल्वे लाईन हेतु ग्राम मिण्डल तहसील झाबुआ, जिला झाबुआ की वर्णित भूमि जिसका, कृषकवार, सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची ( 2 ) में उल्लेखित है . सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन के उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची ( 2 ) की भूमि की अनुसूची ( 1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची ( 1 )
ग्रामः-मिण्डल
विवरण
स. क्र.
(2)
(1)
निजी भूमि
तहसील:-झाबुआ अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा ( हे. में ) सिंचित असिंचित कुल रकबा (3)
(5)
(4)
4.71
0.56
5.27 6202
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 अक्टूबर 2015
[भाग 1
अनुसूची (2)
कुल भूमि का रकबा
कृषक का नाम व पिता
सर्वे नं. सिंचित /पति का नाम
स. क्र.
(2)
(3) (4) (1)
1
119/1
0.32 हुमजी पिता खीमचन्द्र
2
0.33
119/4
गुमजी पिता खीमचन्द
3
104
0.23 मन्सुख , प्रकाश पिता मडू आदि
118
0.21 4 मन्सुख, प्रकाश, पिता मडू
117
0.50 5 हुमजी पिता खीमचन्द्र
6
105
0.20 भागचन्द्र पिता भेरा
7
106
0.00 भागचन्द्र पिता भेरा
8
107
0.59 भागचन्द्र पिता भेरा
0.72 9
108
मन्सुख, प्रकाश, पिता मडू आदि
97
0.20 मन्सुख, प्रकाश, पिता मडू आदि
10
11 डेबरा पिता नानीया
80
0.35 12 डेबरा पिता नानीया
88
0.11
89
0.37 13 बिहोडिया पिता नानीया मैडा
87
14 डेबरा पिता नानीया
0.04
0.30
81
15 बिहोडिया पिता नानीया मैडा
82
0.17 16 वसना वगैर पिता सुरपाल
83
0.06 17 जुवान सिंग पिता मडिया
84
18
0.04 जुवान सिंह पिता मडिया
85
19 कसना वगैरा पिता सकरीया
0.14
86
20 कसना वगैरा पिता सकरीया
0.60 21
39/1
0.89 वसना, कसना पिता सुरपाल
39/2
0.40 22 इंदरसिंग पिता दरियावसिंग
23
38
0.40 भीमा पिता दिता
40/2
0.10 24 नंदु वागजी पिता वजेराम आदि
41/2
0.50 25 बच्चु पिता सकरीया
सकरीया पिता मडीया
0.00 26
44/1
44/2
0.00 नंदु वागजी पिता वजेराम
27
वागजी आदि.
42
0.27 28 झीतरा , चैनसिंग पिता सोमजी
29
32
0.00 नरवेल पिता पिदिया
0.07
43
झीतरा , कोरा पिता सोमजी
30
48/1
0.00 31 झीतरा , कोरा पिता सोमजी
27
0.27 32 नरवेल पिता पिदिया
25
0.48 33 माना मंगु आदि पिता टिहिया
8.86
योग
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा ( हेक्टेयर में)
सिंचित अंसिचित कुल रकबा अंसिचित कुल रकबा
(6)
(8)
(9) (5)
(7)
0.00
0.00
0.32
0.26
0.26 0.00
0.33
0.09
0.00
0.09
0.20 0.24
0.20
0.00
0.01
0.00
0.00
0.21
0.21
0.21
0.00
0.05
0.05
0.94
0.44
0.00
0.05 0.01
0.05
0.21
0.00
0.06
0.06 0.09
0.09
0.00
0.00
0.59
0.41
0.41 0.72
0.00
0.52 0.00
0.52
0.00
0.01 0.15
0.01
0.35
0.00
0.00
0.26
0.26 0.35
0.00
0.00
0.11
0.11 0.11
0.00
0.03 0.00
0.03
0.37
0.00
0.04 0.00
0.04
0.04
0.00
0.00
0.21
0.21 0.30
0.04
0.00
0.04 0.00
0.17
0.00
0.00
0.06 0.06
*0.06
0.00
0.00
0.04
0.04
0.04 0.00
0.00
0.14
0.14 0.14
0.00
0.23 0.25
0.23
0.85
0.00
0.00
0.89
0.03
0.03
0.00
0.38
0.01
0.41
0.38
0.22
0.00
0.22 0.19
0.59
0.10
0.00
0.01 0.00
0.01
0.00
0.50
0.41
0.00
0.41
0.27 0.27
0.00
0.27
0.27
0.17
0.17
0.00
0.03
0.03 0.00
0.00
0.18 0.27
0.18
0.00
0.01
0.42
0.42
0.01
0.07
0.00
0.07 0.07
0.00
0.00
0.12
0.24
0.24
0.12
0.00
0.04 0.00
0.27
0.04
0.00
0.48 0.48
0.48
2.25
0.56
5.27 11.11
4.71 भाग 1 ]
6203
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 अक्टूबर 2015
प्र. क्र. 09 - अ-82-2014-15 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक ( 1 ) में दाहोद- इन्दौर नई बड़ी रेल्वे लाईन हेतु ग्राम रंगपुरा तहसील झाबुआ, जिला झाबुआ की वर्णित भूमि जिसका, कृषकवार, सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची ( 2 ) में उल्लेखित है. सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन के उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची ( 2 ) की भूमि की अनुसूची ( 1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची (1 )
ग्रामः-रंगपुरा
स.
विवरण
क्र.
(1)
(2)
निजी भूमि
तहसील:-झाबुआ अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे. में)
सिंचित
कुल रकबा
असिंचित
(5)
(3)
(4)
0.00
1.49
1.49
अनुसूची (2)
कृषक का नाम व पिता
कुल भूमि का रकबा
स. क्र.
/पति का नाम
सिंचित
सर्वे नं.
(1)
(2)
(3) (4) 1 पांगला पिता कैमा
39
1.15
40
1.15 2 जामसिंग आदि पिता खुमसिंह
2.30
योग
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा ( हेक्टेयर में )
सिंचित
कुल रकबा कुल रकबा
अंसिचित
(5)
(6)
(7)
अंसिचित (8)
(9)
1.05
1.05 1.15
1.15
0.44
0.44
0.00
0.00
2.30
1.49
1.49 प्र. क्र. 10- अ-82-2014-15.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक ( 1 ) में दाहोद- इन्दौर नई बड़ी रेल्वे लाईन हेतु ग्राम करडावदछोटी तहसील झाबुआ, जिला झाबुआ की वर्णित भूमि जिसका, कृषकवार, सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची ( 2 ) में उल्लेखित है. सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन के उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची ( 2 ) की भूमि की अनुसूची ( 1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची ( 1 )
ग्रामः-करडावद छोटी
स.
विवरण
क्र.
(2)
(1)
निजी भूमि
तहसील:-झाबुआ अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा ( हे. में)
सिंचित
कुल रकबा
असिंचित
(3)
(4) (5)
0.00
0.51
0.51
अनुसूची (2 )
स. कृषक का नाम व पिता
अर्जित की जाने वाली भूमि
कुल भूमि का रकबा
क्र.
/पति का नाम
सर्वे नं. सिंचित
(3)
(2)
(1)
(4) 1
314
0.38 रतनसिंह पिता प्रेमसिंह
2
312
0.49 कटिया पिता गलाल
0.36 3 कटिया पिता गलाल
311
310
0.46 4 कटिया पिता गलाल
1.69
योग
का रकबा ( हेक्टेयर में)
सिंचित अंसिचित
कुल रकबा कुल रकबा
(7)
(8)
अंसिचित (5)
(6)
(9) 0.38
0.14
0.14 0.49
0.14
0.14
0.11 0.36
0.11
0.12
0.12 0.46
0.00
0.169
0.51
0.00
0.51 6204
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 अक्टूबर 2015
प्र. क्र. 11 - अ-82-2014-15 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक ( 1 ) में दाहोद- इन्दौर नई बड़ी रेल्वे लाईन हेतु ग्राम गोपालपुरा तहसील झाबुआ, जिला झाबुआ की वर्णित भूमि जिसका, कृषकवार, सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची ( 2 ) में उल्लेखित है. सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन के उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची ( 2 ) की भूमि की अनुसूची ( 1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची ( 1 )
ग्रामः-गोपालपुरा
विवरण
स.
क्र.
(1)
(2)
निजी भूमि
तहसील:-झाबुआ अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा ( हे. में)
सिंचित असिंचित कुल रकबा
(4) (5)
(3)
3.39
13.60
10.21
अनुसूची ( 2 )
स.
क्र.
अर्जित की जाने वाली भूमि
का रकबा ( हेक्टेयर में )
कुल भूमि का रकबा
कृषक का नाम व पिता
सर्वे नं. सिंचित /पति का नाम
(2)
(1)
(3) (4) 1
92/1
0.30 वेस्ता पिता जैमाल आदि
2
0.00
91
वेस्ता पिता जैमाल आदि
3 टीटीया पिता वरसिह आदि
92/5
0.04 4
92/6
0.13 टीटीया पिता वरसिह आदि
5
92/9
0.13 धुलिया आदि पिता वरसिंग
6
92/7
0.19 देवचंद पिता मोहन
7 टीटीया पिता वरसिह आदि
93/1
0.04
93/2
8
0.31 देवचंद पिता मोहन
0.14 9
95
सडीया पिता हरसिंग
96
0.32 10 सडीया पिता हरसिंग
11
97/1
0.08 बूचा पिता वरसिंह
98
0.41 12 बूचा पिता वरसिंह
13
0.40 सोमला पिता वरसिह
99
0.00
105
हीरा आदि पिता जामसिंह
14
104/1
0.00 15 हीरा आदि पिता जामसिंह
16
103
0.47 सडीया पिता हरसिंग
0.30
102
17 हीरा आदि पिता जामसिंह
110
0.40 18 खुमसिग पिता कालू
113/3
0.84 19 नरवेसिंह पिता कालू
114
0.20 20 धुमसिंग पिता कालू
1.27
126
21 भीमा पिता खुमान
22
0.35
129
भीमा पिता खुमान
23
0.50
130
नानसिंग पिता भीलजी आदि
24
134
0.41 बूचा आदि पिता वरसिंग
0.00
135
25 बूचा आदि पिता वरसिंग
26
136
0.00 बूचा आदि पिता वरसिंग
27
1.58
125
भीमा पिता खुमान
अंसिचित
सिंचित
कुल रकबा कुल रकबा
अंसिचित
(8)
(9) (6)
(7)
(5)
0.00
0.26
0.26
0.06
0.36
0.02
0.02 0.05
0.05
0.00
0.00
0.00
0.04
0.04 0.04
0.00
0.09 0.00
0.13
0.09
0.00
0.00
0.13 0.13
0.13
0.00
0.21 0.02
0.21
0.21
0.00
0.04 0.04
0.04
0.00
0.31 0.00
0.00
0.31
0.31
0.08 0.00
0.00
0.14
0.08
0.00
0.32 0.05
0.37
0.32
0.00
0.00
0.08
0.08 0.08
0.00
0.38 0.00
0.38
0.41
0.00
0.14 0.63
0.23
0.14
0.00
0.14
0.14
0.01
0.01 0.32
0.32
0.00
0.31
0.31 0.48
0.00
0.43 0.01
0.43
0.05
0.35
0.02
0.00
0.02
0.00
0.21
0.21 0.15
0.55
0.00
0.84
0.00
0.62
0.62
0.00
0.10 0.00
0.20
0.10
1.27
0.00
0.77 0.00
0.77
0.00
0.00
0.35 0.35
0.35
0.00
2.15
0.41
0.41 2.65
0.00
0.12
0.00
0.12 0.41
0.35
0.35
0.00
0.35
0.35
0.13
0.00
0.12
0.12 0.13
0.00
0.00
1.58
1.13
1.13 भाग 1 ]
6205
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 अक्टूबर 2015
(3) (4) (1)
(2)
0.00
124
28 नाथिया पिता जवरिया
मगन पिता रूपा
0.00 29
208
0.30
212
हुमजी पिता देवा आदि
30
0.00 31
209
शंकर पिता वक्ता आदि
207
32
0.00 मांगीलाल पिता रूपा
206
0.00 33 वाला पिता भीमचन्द
34
104/2
0.16 सडीया पिता हरसिंह
35
0.00
137
बूचा आदि पिता वरसिंग
0.00
183
कालू पिता कीडिया
36
205
0.00 37 वाला पिता भीमचन्द
201
0.20 38 बदिया पिता थावरिया आदि
202
0.34 गटू आदि फ्तिा रालू टेटिया
39
203
0.52 40 झापड़ा पिता सकरीया
204
0.00 झापडा पिता सकरीया
41
187
0.00 कालू पिता किडिया
42
0.00
186
43 कालू पिता किडिया
188
0.41 वाला पिता भीमचन्द
44
0.00 45 तोलिया, वसना पिता कलसिंग आदि 189
वसना पिता कलसिंग
46
200/3
0.19
199
0.26 47 तोलिया, पिता कलसिंग आदि
वसना पिता कलसिंग
48
198/1
0.10
198/2
0.16 नूरा हुबा बगैरा पिता सामा
49
198/3
0.19 50 बानिया बगैरा पिता कलसिंग
197/1
0.19 खेलू पिता पांगला
51
52 थावरिया पिता पांगला
197/2
0.14 53
0.22
97/2
सडीया पिता हरसिंह
0.00
182
कालू पिता किडिया
54
267
0.36 55 दितू बेवा पाचा आदि
56
0.15
268/1
तोलिया पिता कलसिंग आदि
268/2 57 बानिया बगैरा पिता कलसिंग
0.15 58
268/3
0.08 तोलिया पिता कलसिंग आदि
59
0.00 नाथिया पिता जवरिया
271/1
60
276
0.00 सकरिया पिता वूचा आदि
61
277/3
सकरिया पिता वचा आदि
0.16
277/2
0.00 मधु पति भूरका
62
266
0.30 63 दितु बेवा पाचा आदि
0.50
265/1
64 दितू बेवा पाचा आदि
288/2
0.32 65 सकरिया पिता वूचा आदि
66
287
0.08 सकरिया पिता वूचा आदि
285/1
0.20 67 धुमसिंह पिता बदिया डामोर
नाथिया पिता जावरिया
68
273/1
0.30 रमीलादेवी पति महेन्द्रसिंह डामोर 271/2 0.00 69
70 नानजी तिा जोतिया
275/1
0.00
0.00 71 रमीलादेवी पति महेन्द्रसिंह डामोर 275/2
(7)
(8)
(9) (5)
(6)
0.00
0.11
0.48
0.48
0.11 0.35
0.35
0.00
0.15
0.15
0.00
0.01 0.00
0.30
0.01
0.00
0.02
0.29
0.02 0.29
0.00
0.36 0.39
0.36
0.39
0.30
0.00
0.30 0.30
0.30
0.16
0.00
0.11
0.00
0.11
0.00
0.10
0.12
0.10 0.12
0.00
0.10 0.10
0.10
0.10
0.37
0.45
0.45
0.00
0.37 0.00
0.20
0.00
0.02
0.02
0.09 0.01
0.35
-0.09
0.00
0.00
0.52
0.52 0.02
0.54
0.00
0.10
0.10 0.10
0.10
0.02
0.00
0.02 0.06
0.06
0.06
0.06
0.00
0.06
0.06 0.00
0.00
0.35
0.41
0.35
0.00
0.15 0.15
0.15
0.15
0.00
0.00
0.19
0.15
0.15 0.00
0.00
0.02
0.02 0.26
0.00
0.00
0.10
0.10
0.10
0.00
0.00
0.12
0.12 0.16
0.00
0.06
0.00
0.19
0.06 0.00
0.00
0.04
0.04
0.19
0.12
0.00
0.14
0.12
0.00
0.00
0.22
0.00
0.22 0.22
0.00
0.28
0.28 0.46
0.46
0.00
0.30
0.00
0.36
0.30 0.00
0.15
0.00
0.13
0.13
0.10
0.00
0.00
0.10
0.15
0.00
0.02 0.00
0.08
0.02
0.10
0.00
0.10
0.10
0.10
0.05
0.05
0.00
0.05 0.05
0.00
0.08
0.00
0.08 0.016
0.02
0.02
0.00
0.01
0.01
0.02
0.20
0.00
0.20 0.32
0.04 0.21
0.71
0.04
0.00
0.00
0.00
0.32
0.14
0.14
0.00
0.00
0.08
0.07
0.07
0.00
0.18
0.02
0.22
0.18
0.00
0.09
0.08
0.09 0.38
0.00
0.09
0.05
0.05 0.09
0.00
0.13
0.13 0.13
0.13
0.05
0.00
0.05
0.05
0.05 6206
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 अक्टूबर 2015
(1)
(3) (4) (2)
277/1
0.51 72 नानजी पिता जोतिया
289
0.00 73 गवा पिता वरसिंग
184
0.44 कालू पिता किडिया
74
15.74
योग
(9) (5)
(7)
(8)
(6)
0.00
0.00
0.25 0.51
0.25
0.07
0.07
0.00
0.07
0.07
0.00
0.00
0.44
0.44 0.44
3.39
7.89
23.63
10.21
13.60 प्र. क्र. 12- अ-82-2014-15.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक ( 1 ) में दाहोद- इन्दौर नई बड़ी रेल्वे लाईन हेतु ग्राम करडावद बडी तहसील झाबुआ, जिला झाबुआ की वर्णित भूमि जिसका, कृषकवार, सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची ( 2 ) में उल्लेखित हैं. सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन के उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची ( 2 ) की भूमि की अनुसूची ( 1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची ( 1 )
ग्रामः-करड़ावद बड़ी
विवरण
सं. क्र.
(1)
(2):
निजी भूमि
तहसील:-झाबुआ अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा ( हे. में )
सिंचित (3)
(4) असिंचित कुल रकबा (5)
0.98 3.14
2.16
अनुसूची ( 2 )
सं.
क्र. कृषक का नाम व पिता
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टेयर में )
कुल भूमि का रकबा
/पति का नाम
सिंचित
सर्वे नं.
(1)
(2)
(3) (4) 1
0.00
1096
रमतु पति बालु
2
1097
0.80 बच्चु पिता लुंगा भील
3
0.00
1100/1 हजूर जोगडा पिता कालिया
4
0.00
1100/2 जूवारसिंह आदि पिता बदिया
5
0.00
1100/3 जूवारसिंह आदि पिता बदिया
6
1135
0.30 भूरा आदि पिता मडिया
7
1129
0.46 पिदीया पिता मानसिंग
8 कलवा पिता मोतीया
1155
0.26 9
1157
कलवा पिता मोतीया
0.26
1127
0.30 10 पिसू पिता मंगालिया
1871
0.06 11 उदा आदि पिता भावसिंग
1873
0.60 12 उदा आदि पिता भावसिंग
0.50
1864
13 टिटू पिता देवा आदि
0.00 14 हीरा आदि पिता जामसिंह
1877
1867
0.00 15 टिटू आदि पिता देवा
1868/2 0.26 16 कसना आदि पिता नरसिंह
0.29
1868/3 17 खुमान पिता नरसिंह
1868/4 0.18 18 हुमजी पिता नरसिंह डामोर
0.22
1868/5 19 कसना आदि पिता नरसिंह
1856/2 0.35 20 दीता आदि पिता मंगा
अंसिचित
सिंचित
कुल रकबा अंसिचित कुल रकबा
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
0.00
0.18 0.32
0.32
0.18
0.00
0.19
0.99
0.16
0.16
0.00
0.48
0.33
0.33 0.48
0.36
0.00
0.05 0.36
0.05
0.13
0.00
0.36
0.13
0.36
0.22
0.52
0.00
0.28
0.28
0.00
0.28
0.00
0.28 0.46
0.01
0.27
0.03
0.00
0.03 0.00
0.00
0.08 0.26
0.08
0.17
0.00
0.17 0.02
0.32
0.00
0.06
0.00
0.06 0.06
0.13
0.73
0.07
0.00
0.07
0.00
0.16
0.01
0.01 0.66
0.28
0.00
0.03
0.03 0.28
0.00
0.10
0.01
0.01 0.10
0.06 0.00
0.26
0.06
0.00
0.00
0.26
0.00
0.26 0.29
0.00
0.00
0.18
0.18 0.18
0.00
0.22
0.16
0.00
0.16
0.07 0.36
0.07
0.00
0.01.
भाग 1 ]
6207
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 अक्टूबर 2015
(4) (1)
(3)
(2)
1872
0.32 21 उदा आदि पिता भावसिंग
1136
0.00 कमजी आदि पिता गलाल
22
1137
0.00 23 कसना आदि पिता नाना
1880/1 0.00 हीरा आदि पिता जामसिंग
24
5.16
योग
(9) (5)
(7)
(8)
(6)
0.00
0.29
0.29
0.00
0.32
0.00
0.17
0.17 0.32
0.32
0.00
0.94
0.94
0.07
0.07
0.00
0.01 1.26
1.26
0.01
3.14 10.32
2.16
5.16
0.98
प्र. क्र. 13- अ-82-2014-15.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक ( 1 ) में दाहोद- इन्दौर नई बडी रेल्वे लाईन हेतु ग्राम कुण्डला तहसील झाबुआ, जिला झाबुआ की वर्णित भूमि जिसका, कृषकवार, सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची ( 2 ) में उल्लेखित हैं. सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन के उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची ( 2 ) की भूमि की अनुसूची ( 1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची ( 1 )
ग्राम:-कुण्डला
सं.
विवरण
क्र.
(2)
(1)
निजी भूमि
तहसील:-झाबुआ अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे. में)
सिंचित असिंचित कुल रकबा
(5)
(3)
(4)
0.58
5.98
6.56
अनुसूची ( 2)
सं.
क्र.
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा ( हेक्टेयर में )
कुल भूमि का रकबा
कृषक का नाम व पिता
सर्वे नं. सिंचित /पति का नाम
(2)
(1)
(3) (4)
0.20 1
395
लालू पिता केशिया भील
2
394
0.24 लालू पिता केशिया भील
3 तोलिया पिता नरसिंह
399
0.69
0.60 4
400
मेसू वगेर पिता बाबू
2.33 5 तोलिया पिता नरसिंह
398
6
0.23 वैश्या, झीतरा सामा पिता पिदीया 473
7
469
रामा पिता बालू
8 वैश्या, झीतरा सामा पिता पिदीया 474
9
0.62
475
मैसू वगेर पिता बाबू
477
0.30 10 नेबू बादल दिनू पिता बापू
0.64 11 वैश्या, झीतरा सामा पिता पिदीया 478
482
0.12 12 नेबू बादल दिनू पिता बापू
0.97
484
13 बालू पिता भूरका भील
0.07
487
14 हमजू पिता अलजी भाबोर
15 देवा पिता अलजी
488
0.06
0.36
500/1
16 हमजू पिता अलजी भाबोर
500/2
0.35 17 देवा पिता अलजी
499/1
0.10 18 वसना पिता अलजी
591
19. पानसिंग पिता नागू
587
20 नेबू बादल दिनू पिता बापू
सिंचित असिंचित
असिंचित कुल रकबा
कुल रकबा (6)
(7)
(8)
(9) (5)
0.00
0.20
0.06
0.06
0.15
0.00
0.15 0.24
0.00
0.65 0.69
0.65
0.00
0.60
0.01
0.01 2.33
0.00
1.30
1.30
0.23
0.00
0.05
0.05
0.00
0.02
0.31
0.02 0.31
0.41
0.00
0.03 0.41
0.03
0.00
0.23
0.23 0.62
0.00
0.30
0.04
0.04
0.00
0.23 0.64
0.23
0.00
0.12
0.02
0.02
0.00
0.97
0.31
0.31
0.00
0.07
0.01
0.01 0.06
0.05
0.00
0.05
0.06
0.00
0.36
0.06
0.00
0.32
0.32
0.35
0.10
0.00
0.10
0.10
0.00
0.06
0.15
0.06 0.15
0.71
0.71
0.00
0.15
0.15 6208
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 अक्टूबर 2015
(1)
(3)
(2)
(4)
588
21 केंगू पिता नैमा भूरिया
589
22 जेरू पिता कालिया
23 सैतान पिता थाउ
590/1
0.40 24
590/2 0.82 अच्छू पिता कालिया
593
25
0.33 अच्छूपिता कालिया
26
595
कैकडीया सुरेश वगैरा पिता रंगा
27
597
0.13 कैकडीया सुरेश वगैरा पिता रंगा
600
मंगू वगैरा पिता रायैला
28
0.69
612
29 बालू पिता लीमाजी
30
605/1
बालू पिता लीमाजी
895
31 पन्नु कबीर पिता जयमाल
900
0.25 32 खीमों पिता भीमजी
0.20
899/1
33 रेमो बगैरा पिता भीमाजी
0.05 खीमों पिता भीमजी
899/2 34
945
2.43 35 कैकडीया वैगरा पिता रंगा
36
952
केरू पिता मलजी
0.68
949
0.88 37 तारू पिता मंगलिया
38
0.22 नारू पिता अलजी
499/2
950
39 तारू पिता मंगलिया
0.41 40
998
1.46 नानसिंग दूबा पिता अमरा
16.83
योग
(8)
(9) (5)
(6)
(7)
0.00
0.27
0.01
0.01 0.27
0.01
0.20
0.20
0.00
0.01
0.00
0.15 0.40
0.15
0.00
0.33 0.82
0.33
0.00
0.18 0.33
0.18
0.00
0.01 0.04
0.01
0.04
0.01
0.00
0.01
0.13
0.00
0.03
0.03 0.45
0.45
0.00
0.33 0.69
0.33
0.00
0.03
0.03 0.45
0.45
0.00
0.23
1.03
1.03
0.23
0.00
0.23
0.23
0.25
0.00
0.01
0.01 0.20
0.00
0.04 0.05
0.04
0.00
0.25
0.25 2.43
0.00
0.11
0.11 0.68
0.88
0.00
0.45
0.45
0.00
0.09
0.09 0.22
0.00
0.10
0.10 0.41
0.00
0.11
0.11
1.46
0.58
6.56 4.02
20.85
5.98
प्र. क्र. 14- अ- 82-2014-15.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक ( 1 ) में दाहोद- इन्दौर नई बडी रेल्वे लाईन हेतु ग्राम नल्दीबड़ी तहसील झाबुआ, जिला झाबुआ की वर्णित भूमि जिसका, कृषकवार, सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची ( 2 ) में उल्लेखित हैं . सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन के उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची ( 2 ) की भूमि की अनुसूची ( 1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची ( 1 )
ग्रामः- नल्दी बड़ी
विवरण
सं. क्र.
(2)
(1)
निजी भूमि
तहसील:-झाबुआ अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा ( हे . में)
सिंचित असिंचित
(4)
(3)
कुल रकबा (5)
0.00 0.90
0.90
अनुसूची (2 )
सं. क्र.
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा ( हेक्टेयर में )
कुल भूमि का रकबा
कृषक का नाम व पिता
/पति का नाम
सिंचित
सर्वे नं.
(1)
(2)
(3) (4)
2
2.09 1 बूचा, नाथीया मगन पिता कल्लाभील
योग
2.09
सिंचित असिंचित कुल रकबा कुल रकबा
असिंचित
(8)
(5)
(6)
(7)
(9)
0.00
0.90
0.00
0.90 2.09
0.00
0.00
0.90
0.90
2.09 भाग 1 ]
6209
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 अक्टूबर 2015
प्र. क्र. 15- अ-82-2014-15.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक ( 1 ) में दाहोद - इन्दौर नई बडी रेल्वे लाईन हेतु ग्राम कोटड़ा तहसील झाबुआ, जिला झाबुआ की वर्णित भूमि जिसका, कृषकवार, सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची ( 2 ) में उल्लेखित हैं. सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची ( 2 ) की भूमि की अनुसूची ( 1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची ( 1 )
ग्रामः-कोटड़ा
विवरण
सं.
क्र.
(2)
(1)
1
निजी भूमि
तहसील:- झाबुआ अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा ( हे . में )
सिंचित असिंचित कुल रकबा
(3)
(4) (5)
9.77
6.18
3.59
अनुसूची (2)
सं.
क्र.
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा ( हेक्टेयर में)
कुल भूमि का रकबा
कृषक का नाम व पिता
/पति का नाम
सर्वे नं. सिंचित (1)
(3) (4) (2)
278
1.20 1 देवू वगैरा पिता मन्ना
276
1.25 2 सुरजी पिता लालू भील
3
273/1
0.00 कालू वगैरा पिता गवा
0.00
273/3
4 चैना पिता जवरीया
5
273/2
0.00 सिगु वगैरा पिता हवा भील
0.00 6
254
देवु वगैरा पिता मन्ना
7
0.00
271
मुकेश बगैरा पिता कल्ला
272
0.00 8 कालू वगैरा पिता हरसिंह
9
324
0.00 सादु पिता कल्लु भील
0.00
323
10 सादु पिता कल्लु भील
0.00 11.
321
थावरिया वगैरा पिता गुला
12
325
0.00 थावरिया वगैरा पिता गुला
335
0.08 13 थावरिया वगैरा पिता गुला
0.32
337
14 खुमा भूरा पिता रालू बगैरा
0.00
338
15 खुमा भुरा पिता रालू बगैरा
16
0.00
339
भुरू गोरचन्द पिता केगु
0.00 17 बदिया पप्पु पिता रमेश गल्ली बगैरा 348
18
347
0.07 पनीया वगैरा पिता खेमजी भील
346
19 पनीया वगैरा पिता खेमजी भील
0.14
0.52
336
20 अन्ना व नादरिया पिता किडु भील
0.00
349/1
21 राजू बगैरा पिता टिहीया ना. बा.
पालक माता रेखा बैवा टिहीया .
0.00 22 अन्ना व नादरिया पिता किटु भील 349/2
23
349/3
0.00 नागू पिता पिदिया भील
24
0.52 जैला पिता सोमला भील
352/1
25
352/2
0.41 कालू पिता बच्चू भील
26
2.20 पनीया पिता खेलजी
344
27 गोपाल शैतान पिता बोडा
354
0.26
सिंचित असिंचित कुल रकबा असिंचित कुल रकबा
(9) (5)
(7)
(8)
(6)
0.00
1.20
0.00
1.00
1.00
0.15
0.00
0.15 0.00
1.25
0.13
0.00
0.13
0.13
0.13
0.67
0.67 0.85
0.85
0.00
0.00
0.36
0.36
0.36
0.36
0.00
0.24
0.24 0.44
0.44
0.00
0.24
0.24 0.28
0.28
0.00
0.38
0.38 0.38
0.38
0.00
0.36 0.38
0.38
0.36
0.00
0.06 0.25
0.25
0.06
0.00
0.28
0.28
0.01
0.01
0.30 0.30
0.00
0.30
0.30
0.00
0.00
0.08 0.08
0.08
0.00
0.32 0.00
0.32
0.32
0.18
0.00
0.28
0.28
0.18
0.00
0.01
0.39
0.39
0.01
0.00
0.15
0.15 0.15
0.15
0.00
0.07
0.00
0.05
0.05
0.00
0.04 0.00
0.14
0.04
0.00
0.52
0.52
0.00
0.52 0.15
0.15 0.15
0.15
0.20
0.20
0.20 0.20
0.00
0.00
0.15
0.15
0.15 0.15
0.00
0.00
0.52
0.34
0.34
0.00
0.00
0.41
0.40
0.40
0.00
0.00
2.20
0.01
0.01 0.00
0.00
0.26 0.26
0.26 6210
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 अक्टूबर 2015
(1)
(2)
(3) (4) जैला पिता सोमला भील
351
0.20 28
29 गोपाल शैतान पिता बोडा
355
0.20
356
30 गोपाल शैतान पिता बोडा
0.24
359
31 गोपाल शैतान पिता बोडा
0.25 32
363
0.20 गोपाल शैतान पिता बोडा
362
0.60 33 गोपाल पिता बाबू भूरा
360
34
0.91 गोपाल शैतान पिता बोडा
361
35 गोपाल शैतान पिता बोडा
0.20
372
36 गोपाल शैतान पिता बोडा
0.85
410
0.99 37 पिलू कालू पिता बाबु भील
270
0.16 मुकेश पिता कल्ला
38
269
0.33. 39 कालू आदि पिता हरसिंह
जैला पिता सोमला भील
333
0.30 40
41
429
गोपाल शैतान पिता बोडा
0.27
योग
12.67 (6)
(7)
(8)
(9) (5)
0.00
0.20
0.01
0.00
0.01
0.20
0.00
0.20 0.00
0.20
0.00
0.00
0.24
0.19
0.19
0.00
0.25
0.00
0.10
0.10
0.00
0.00
0.20
0.17
0.17
0.00
0.00
0.60
0.56
0.56
0.00
0.00
0.77
0.77 0.91
0.20
0.20
0.00
0.00
0.20
0.00
0.85
0.00
0.17
0.17
0.00
0.00
0.30 0.99
0.30
0.00
0.16
0.00
0.13
0.13
0.00
0.33
0.05
0.00
0.05
0.00
0.30
0.00
0.09
0.09 0.00
0.07
0.00
0.07 0.27
3.59
9.77 17.64
4.97
6.18
प्र. क्र. 16- अ-82-2014-15.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक ( 1 ) में दाहोद- इन्दौर नई बडी रेल्वे लाईन हेतु ग्राम खेड़ी तहसील झाबुआ, जिला झाबुआ की वर्णित भूमि जिसका, कृषकवार, सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची ( 2 ) में उल्लेखित हैं . सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन के उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची ( 2 ) की भूमि की अनुसूची ( 1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची ( 1 )
ग्राम:-खेड़ी
सं.
विवरण
क्र.
(1)
(2)
1
निजी भूमि
तहसील:-झाबुआ अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा ( हे. में)
असिंचित (4)
कुल रकबा (5)
सिंचित (3) 5.11
6.04 11.15
अनुसूची ( 2 )
सं.
क्र.
कुल भूमि का रकबा
कृषक का नाम व पिता /पति का नाम
सिंचित
सर्वे नं.
(1)
(2)
(3) (4)
1456
0.65 1 छगन पिता सोमला
2
1455
0.30 हुडिया पिता राणजी
3
1460/2 0.98 भूरा पिता मडिया
4
1454/1
0.20 झिताराम पिता राणजी
1454/2 0.35 5 हुडिया पिता राणजी
1461
0.56 6 बदिया पिता सुरजी
7
1465/2 0.30 बाबू पिता मनिया
8
0.00
1464
शर्मा पिता मेधु
0.00 9
1465/1
जवतो पिता मंगू
10
0.00
1449
गलू चंदु थावरिया भूरा पिता
वागजी.
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा ( हेक्टेयर में )
सिंचित असिंचित कुल रकबा कुल रकबा
असिंचित
(6)
(9) (5)
(7)
(8)
0.00
0.65
0.00
0.26
0.26 0.00
0.24
0.30
0.00
0.24 0.00
0.00
0.98
0.50
0.50
0.00
0.00
0.20
0.06
0.06
0.00
0.35
0.00
0.30
0.30 0.00
0.56
0.20
0.00
0.20
0.00
0.30
0.00
0.30
0.30
0.00
0.25
0.25 0.33
0.33
0.00
0.50
0.50
0.50
0.50 1.56
1.56
0.00
0.27
0.27 भाग 1 ]
6211
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 अक्टूबर 2015
(2)
(1)
(3) (4)
1453
0.34 11 झीतरीया पिता राणाजी
0.00
1467 12 चन्दू वगैरा पिता वागजी
0.28 13 चतरू वगैरा पिता दल्ला
1442
0.00
1444 बापू पिता पैमा
14
0.00
1445
15 बालू पिता पिदिया
1443
0.00 16 बापू पिता पैमा
1438
0.10 चन्दू पिता वागजी
17
1436/1
0.89 18 नंदा, अनु बगेरा पिता पुनिया
1437
0.00 19 हिरजी पिता फुलजी
1436/2
0.25 लालू पिता केशिया
20
1436/3
0.32 21 मालू पिता केशिया
1503
0.00 नंदा, अनु बगेरा पिता पुनिया
22
0.09
1523 मालू पिता केशिया
23
1524/1
0.12 मालू पिता केशिया
24
1524/2 0.12 मालू पिता केशिया
25
1501
1.68 चन्दू वगेरा पिता वागजी भील
26
भीमजी पिता केशिया
27
1524/3 0:14 लाला पिता थावरिया
1524/4 0.12 28
1524/5
0.21 लीमजी पिता केशिया
29
1528/1 0.07 जलिया पिता बालचंद
30
31
1528/2
0.11 तोलिया पिता खीमा
1531/4 0.35 32 लालू पिता केशिया
0.06 लीमजी पिता केशिया
1531/5 33
लाला पिता थावरिया
0.04 34
1531/6
0.04 35 भीला पिता केशिया
1531/7 लीमजी पिता केशिया
1525
0.34 36
0.00 37 दिनेश, मुकेश आदि पिता काल्लू 1570
0.00 38 दिनेश , मुकेश आदि पिता काल्लू 1571
0.00 39
1572 दिनेश, मुकेश आदि पिता काल्लू
1573
0.00 40 बालचंद पिता अलजी
0.00 41
1574
दिनेश , मुकेश आदि. पिता काल्लू
1579/1 0.00 42 बालचंद पिता अलजी
0.00 43 दिनेश, मुकेश आदि पिता काल्लू 1576
0.00
1579/6 44 बुदसिंग वगैरा पिता लूंगा
1371
0.95 45 प्रेमसिंग, फागू मांदु पिता बच्चू
46
1586
1.95 टिहिया पिता मल्ला
1365/2 0.56 47 कैकडिया शम्भू पिता रमण
0.00
1463
48 जवतो पिता मंगू
1431/1 0.00 49 मंदा, अनु बगेरा पिता पुनिया
0.00
1431/2 50 मालू पिता केशिया
0.00 लाला पिता थावरिया
1432/5 51
0.08 लिमजी पिता कैशिया
1414/2 52
53
0.06
1414/1 मालूपिता केशिया
12.61
योग
(7)
(8)
(6)
(9) (5)
0.00
0.06
0.06 0.00
0.34
0.47 1.50
0.00
0.47
1.50
0.00
0.28
0.28 0.00
0.28
0.45
0.00
0.35
0.35 0.45
0.00
0.20
0.20 0.60
0.60
0.06
0.00
0.06
0.06 0.06
0.08
0.08 0.10
0.00
0.00
0.89
0.00
0.82 0.00
0.82
0.00
0.65
0.65 0.65
0.65
0.00
0.05
0.05
0.00
0.25
0.00
0.32
0.24
0.24
0.00
0.00
0.19 0.19
0.19
0.19
0.00
0.09
0.00
0.09
0.09
0.12
0.00
0.12 0.00
0.12
0.12
0.12
0.00
0.12 0.00
0.28
0.28 0.00
0.00
1.68
0.00
0.00
0.14
0.14 0.14
0.00
0.00
0.12
0.12 0.12
0.00
0.21
0.00
0.21 0.21
0.00
0.00
0.07
0.07
0.07
0.04
0.00
0.04 0.00
0.11
0.00
0.00
0.01
0.01 0.35
0.00
0.06
0.00
0.04
0.04 0.00
0.00
0.02
0.02 0.04
0.00
0.00
0.04
0.01
0.01
0.00
0.00
0.34
0.34 0.34
0.00
0.94
0.35
0.35 0.94
0.00
0.32 0.49
0.49
0.32
0.00
0.12
0.12
0.12 0.12
0.00
0.33
0.33 0.42
0.42
0.72
0.00
0.51
0.51 0.72
0.00
0.30
0.30
0.01
0.01
0.00
0.18
0.18 0.29
0.29
0.40
0.00
0.40
0.06
0.06 0.00
0.95
0.00
0.15
0.15 0.00
0.00
0.95 1.95
0.95
0.00
0.00
0.09
0.09 0.56
0.00
0.01 0.03
0.03
0.01
0.00
0.01 0.35
0.35
0.01
0.00
0.16
0.06
0.06 0.16
0.00
0.05
0.02
0.02 0.05
0.00
0.00
0.08
0.03
0.03 0.00
0.00
0.01
0.01 0.06
11.15
6.04
7.81
22.72
5.11 6212
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 अक्टूबर 2015
प्र. क्र. 17- अ-82-2014-15. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक ( 1 ) में दाहोद- इन्दौर नई बड़ी रेल्वे लाईन हेतु ग्राम पाचकानाका तहसील झाबुआ, जिला झाबुआ की वर्णित भूमि जिसका, कृषकवार, सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची ( 2 ) में उल्लेखित है. सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन के उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची ( 2 ) की भूमि की अनुसूची ( 1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची ( 1 )
ग्रामः-पांच का नाका
विवरण
स. क्र.
(2)
(1)
निजी भूमि
तहसील:-झाबुआ अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा ( हे . में )
सिंचित
कुल रकबा
असिंचित
(5)
(3)
(4)
0.75
1.96 2.71
अनुसूची (2 )
स.
क्र.
अर्जित की जाने वाली भूमि
का रकबा ( हेक्टेयर में)
कुल भूमि का रकबा
कृषक का नाम व पिता
/पति का नाम
सर्वे नं. सिंचित (2)
(1)
(3) (4)
170
1
0.00 माना पिता अप्पा
165
0.00 2 पारू पिता फत्ता
3
0.65
141
कालू वगैरा पिता बावरिया
140/1
4 नानका पिता नेवजी
0.25 5
140/2
0.27 दिता पिता सेतान
6
139
0.50 लुंजा पिता काना
7
0.00
174
टिटू वगैरा पिता जोतिया
175
8
0.30 टिटू वगैरा पिता जोतिया
9
0.25
177
पिदु पिता सोमला
168
10 मनिया पिता अप्पा
0.00
2.22
योग
सिंचित अंसिचित कुल रकबा कुल रकबा
अंसिचित
(6)
(8)
(5)
(7)
(9)
0.00
0.30
0.30
0.02
0.02
0.00
0.01
0.01 0.06
0.06
0.65
1.66
0.00
1.01
0.65 0.00
0.00
0.19 0.25
0.19
0.00
0.27
0.11
0.00
0.11
0.00
1.17
0.45
0.45 1.67
0.00
0.30
0.26
0.26 0.30
0.00
1.24
0.96
0.94
0.96
0.00
1.47
1.22
0.04
0.04
0.00
0.02
0.02 0.16
0.16
0.75
7.38
1.96
2.71 5.16
प्र. क्र. 18- अ-82-2014-15. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक ( 1 ) में दाहोद - इन्दौर नई बड़ी रेल्वे लाईन हेतु ग्राम पिटोलखुर्द तहसील झाबुआ, जिला झाबुआ की वर्णित भूमि जिसका, कृषकवार, सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची ( 2 ) में उल्लेखित है. सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन के उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची ( 2 ) की भूमि की अनुसूची ( 1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची (1 )
ग्रामः-पिटोलखुर्द
विवरण
स. क्र.
(2)
(1)
निजी भूमि
तहसील:-झाबुआ अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा ( हे . में)
सिंचित असिंचित कुल रकबा
(3)
(4) (5)
0.79
0.32 1.11
अनुसूची ( 2)
स.
क्र.
अर्जित की जाने वाली भूमि. का रकबा ( हेक्टेयर में )
कुल भूमि का रकबा
कृषक का नाम व पिता
/पति का नाम
सर्वे नं. सिंचित (2)
(1)
(4)
(3)
0.00 1
302/2
सामजी बगैरा पिता कांजी भील
अंसिचित
सिंचित
कुल रकबा
कुल रकबा अंसिचित
(6)
(5)
(7) (8)
(9) 0.80
0.00
0.80
0.31
0.31 भाग 1 ]
6213
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 अक्टूबर 2015
(2)
(3) (4) (1)
2
319/1
0.23 खुनसिंग पिता गुला
3
319/2
0.22 गोविन्द पिता देवा
4
318/1
0.39 खुनसिंग पिता गुला
0.18 5
318/2 वीरसिंग पिता कचरा आदि
312
0.00 6 पिन्जु बगैरा
1.02
योग
(8)
(9) (6)
(7)
(5)
0.00
0.20
0.20
0.00
0.23
0.02
0.00
0.02 0.00
0.22
0.00
0.00
0.39 0.39
0.39
0.00
0.18 0.18
0.18
0.00
0.00
0.41
0.01
0.01 0.41
0.79
0.32
1.11 1.21
2.23
प्र. क्र. 19 - अ- 82-2014-15 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक ( 1 ) में दाहोद - इन्दौर नई बड़ी रेल्वे लाईन हेतु ग्राम बावड़ीबड़ी तहसील झाबुआ, जिला झाबुआ की वर्णित भूमि जिसका, कृषकवार, सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची ( 2 ) में उल्लेखित है. सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन के उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची ( 2 ) की भूमि की अनुसूची ( 1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची ( 1 )
ग्राम:- बावड़ी बड़ी
विवरण
स. क्र.
(2)
(1)
निजी भूमि
तहसील:-झाबुआ अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे. में)
सिंचित (3)
असिंचित (4)
कुल रकबा (5)
1.75
1.34 3.09
अनुसूची ( 2)
स.
क्र.
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा ( हेक्टेयर में )
कुल भूमि का रकबा
कृषक का नाम व पिता
/पति का नाम
(1)
(2)
सर्वे नं. (3)
सिंचित (4) 1
1940/2 बापू धन्ना वगैरा पिता वेलजी
2
1936/1 कसन पिता सकरिया
3
1935
हूरसिंह पिता थावरिया
4 सागर पिता रूपला
1931
0.59 5 खातरा खेता वगैरा पिता भीला 1903
6
1901
0.65 मेसू कसना वगैरा पिता वाला
7
0.16
1110/1 बालू पिता लुंजा
8
0.25 मकना पिता चिलिया
1110/2 9
1109
0.33 भावा पिता लुंजा
10
1108/2 0.41 भावजी पिता लुंजा
11 अनसिंह बगैंरा पिता तीतरिया 1107
0.16 12 मकना पिता चिलिया
1111/4
0.15 13
0.34 नाथिया बगैरा पिता मल्ला
1074
0.14 14 भावा पिता लुंजा
15
1106
0.47 नाथिया बगैरा पिता मल्ला
16 पांगला वगैरा पिता मंगा
1075
0.50
0.20 17 पांगला वगैरा पिता मंगा
1077
1078
0.03 18 मांगला बगैरा पिता मंगा
0.02 19 पांगला वगैरा पिता मंगा
1079
1080
0.02 20 झितरा बगैरा पिता दितिया
1081
0.03 21 झितरा बगैरा पिता दितिया
सिंचित अंसिचित कुल रकबा कुल रकबा
(8)
(9) अंसिचित (5)
(6)
(7)
1.00
0.00
1.00
0.16
0.16
0.00
0.08 0.35
0.35
0.08
0.00
0.02
0.57
0.57
0.02
0.22
0.00
0.22 0.59
0.00
0.38
0.38
0.03
0.03
0.20
0.00
0.20 0.65
0.03
0.00
0.03 0.16
0.18
0.00
0.25
0.18
0.06
0.00
0.06 0.33
0.00
0.41
0.10
0.10
0.00
0.16
0.16 0.16
0.00
0.01
0.15
0.01
0.00
0.34
0.16
0.16
0.00
0.14
0.14
0.14
0.06
0.47
0.00
0.06 0.73
0.00
0.43 0.23
0.43
0.00
0.09
0.29
0.16
0.16
0.03
0.03
0.00
0.03
0.00
0.02
0.02
0.02
0.00
0.02 0.02
0.02
0.03
0.00
0.02
0.02 6214
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 अक्टूबर 2015
(1)
(2)
(3) (4)
0.25 झितरा बगैरा पिता दितिया
1082 22
0.04
1083
झितरा बगैरा पिता दितिया
23
1085
0.03 झितरा बगैरा पिता दितिया
24
1076 25 पांगला वगैरा पिता मंगा
0.31
898
0.20 टिटू पिता लिमजी
26
1.17 मकना जामका वगैरा पिता झीतरा 419
27
430
0.14 नानू पिता हीमू
28
0.06 29 दिता झितरा पिता रामचन्द्र वगैरा 480/1
481/1
0.03 30 कालिया पिता बरसिंग
31
482/1
0.06 हिरजी कालू बगैरा पिता भूरा
0.20 32 बोडा पिता वरसिंग
469
0.06 33 तोलिया खेलसिंग बगैरा पिता भीमाजी 478
योग 7.00
(9) (6)
(7)
(8)
(5)
0.00
0.25
0.23
0.23
0.00
0.02
0.04
0.02
0.00
0.01 0.03
0.01
0.00
0.01
0.01 0.31
0.00
0.03
0.50
0.70
0.03 0.20
1.37
0.00
0.19
0.19
0.00
0.03 0.14
0.03
0.00
0.06
0.06
0.06
0.03
0.03 0.03
0.00
0.06 0.06
0.00
0.06
0.20
0.00
0.07
0.07
0.00
0.06 0.06
0.06
1.75
3.09 10.32
3.32
1.34
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , अरूणा गुप्ता, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
खरगोन, दिनांक 9 अक्टूबर 2015
क्र. 483 - भू-अर्जन-15.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 की उपधारा ( 1 ) के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची ( 1 )
(1 ) भूमि का वर्णन:-
जिला- खरगोन
(क)
(ख) तहसील- कसरावद
ग्राम- शाहबाद
(ग)
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.283 हेक्टर.
क्रं.
खसरा नं.
रिमार्क
रकबा (हे . में. )
भूमिस्वामी का नाम एवं पिता का नाम
(2)
(1)
(3)
223/3 1 सदाशिव पिता टंटु नथ्तीबाई बेवा टंटु जाति काछी निवासी-कसरावद.
223/8 2 सुनिल, राहुल , लक्ष्मी , ममता, रत्ना, चेतन पिता जगदीश कंचनबाई बेवा
जगदीश जाति काछी निवासी कसरावद.
223/9 3 छगन पिता चुन्या जाति काछी
निवासी-कसरावद.
223/12 4 विष्णु पिता बाबु जाति काछी निवासी-कसरावद.
04
योग .
कुल
अर्जित की जा रही भूमि का विवरण
असिंचित
सिंचित
(6)
(5)
(7)
(8) (4)
0.101
0.101
0.101.
0.020
0.020
0.020
0.081
0.081
0.081
0.081
0.081
0.081
0.283
0.283
0.283 6215 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 अक्टूबर 2015
अनुसूची (2)
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना मुख्य नहर की वितरण शाखा एवं अन्य नहरों के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.
(3 ) नहर निर्माण कार्य पूर्व से ही प्रचलित है, अधिकांश भूमियों का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है. केवल कुछ भाग का ही अर्जन किया जाना है. अतः पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना के सार का प्रकाशन नहीं किया जा रहा है .
(4) भूमि का नक्शा ( प्लान ) , भू-अर्जन अधिकारी , इंदिरा सागर परियोजना ( नहरें ) खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-24 खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नीरज दुबे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
विभाग प्रमुखों के आदेश
कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ( मण्डी निर्वाचन ) , जिला रायसेन, मध्यप्रदेश (स्थानीय निर्वाचन शाखा कलेक्टोरेट- रायसेन)
रायसेन, दिनांक 17 अगस्त 2015
क्र. 352- स्था. निर्वा.-मण्डी-2015.- मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा 11 ( 1 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, जे. के. जैन , कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ( मंडी ) जिला रायसेन, मण्डी अधिनियम की धारा 11 ( 1 ) ( घ) के अनुक्रम में मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी ( लोकसभा तथा विधानसभा सदस्य की मण्डी समिति में सदस्यता तथा प्रतिनिधि का नाम निर्देशन) नियम-2010 के अंतर्गत रायसेन जिले की कृषि उपज मण्डी समिति बेगमगंज के लिये एतद्वारा प्रतिनिधि नाम निर्दिष्ट करता हूं:-
सांसद प्रतिनिधि
धारा 11 ( 1 ) (घ) 1. श्री जगदीश लोधी, एस.बी.आई. कालोनी, बेगमगंज जिला रायसेन सम्पर्क -9009766465.
जे. के. जैन , कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (मण्डी).
कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी स्थानीय निर्वाचन, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश
उज्जैन, दिनांक 26 अगस्त 2015
आदेश
क्र. स्था. निर्वा.- मण्डी-12-2015.- एतद्वारा सूचित किया जाता है कि कृषि उपज मण्डी समिति अधिनियम 1972 ( क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 11 के खण्ड (ड) के अन्तर्गत सहकारी विपणन सोसायटी के निम्न दर्शित सदस्यों को कॉलम 2 में उल्लेखित कृषि उपज मण्डी समिति के लिये नाम निर्दिष्ट करता हूं.
सहकारी विपणन सोसायटी क्रमांक
(1)
(3) श्री अर्जुनसिंह पंवार, उपाध्यक्ष विपणन सहकारी संस्था महिदपुर 1 मण्डी समिति का नाम (2) कृषि उपज मण्डी समिति, महिदपुर
उज्जैन, दिनांक 26 सितम्बर 2015
आदेश
क्र. स्था. निर्वा.-मण्डी- 12-2015-1078 .- एतद्वारा सूचित किया जाता है कि कृषि उपज मण्डी समिति अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973 ) की धारा 11 के खण्ड ( ञ ) के अन्तर्गत मण्डी क्षेत्र की अधिकारिता के भीतर आने वाली ग्राम पंचायत/जनपद पंचायत या 6216
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 अक्टूबर 2015
जिला पंचायत का एक प्रतिनिधि जिन्हें अध्यक्ष जिला पंचायत द्वारा नामांकित किया गया है को एतद्वारा नाम निर्दिष्ट कर अधिसूचित किया जाता है:-
क्रमांक
कृषि उपज मण्डी समिति का नाम
नामांकित प्रतिनिधि का नाम
नाम प्रस्तावित करने वाले
व्यक्ति/संस्था का नाम
(2)
(1)
(4)
(3)
अध्यक्ष , जिला पंचायत, उज्जैन
1 कृषि उपज मण्डी समिति, तराना 2 कृषि उपज मण्डी समिति, बड़नगर अध्यक्ष, जिला पंचायत, उज्जैन
श्रीमती गीताबाई बाबूलाल पाटीदार, जिला पंचायत सदस्य, निवासी ग्राम दुधली, पो . सुमराखेडा, ते.- तराना, जिला-उज्जैन.
श्री राजेन्द्रसिंह सोलंकी, जिला पंचायत सदस्य, निवासी ग्राम व पोस्ट हरनावदा, ते. - बड़नगर, उज्जैन.
कवीन्द्र कियावत, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ( मण्डी) .
कार्यालय , कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ( स्था. निर्वा. ) जिला हरदा
हरदा, दिनांक 1 अक्टूबर 2015
क्र., 1391 - मण्डी-स्था. निर्वा.- 2015.- मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 की धारा 11 ( 1 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं , रजनीश श्रीवास्तव, कलेक्टर हरदा मंडी अधिनियम की धारा 11 ( 1 ) ( ज) के अनुक्रम में म . प्र. कृषि उपज मंडी ( जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित के अध्यक्ष द्वारा सदस्या को मंडी समिति में सदस्यता तथा प्रतिनिधि का नाम निर्देशन ) नियम-2010 के अंतर्गत हरदा जिले की निम्नानुसार कृषि उपज मंडी समितियों के लिये एतद्वारा प्रतिनिधि नाम निर्दिष्ट करता हूं:-
क्र.
मंडी का नाम
नामनिर्दिष्ट सदस्यों का नाम एवं पता
(2)
(1)
01 कृषि उपज मण्डी समिति, हरदा.
02 कृषि उपज मण्डी समिति, टिमरनी.
मण्डीअधिनियम की धारा (3)
(4)
11 ( 1) (ज)
श्रीमति सुशीलाबाई संचालक निवास मुकाम पोस्ट वार्ड नम्बर 17 , पाठक कालोनी, भैरोंबाबा चौक हरदा, जिला हरदा.
11 ( 1 ) ( ज)
श्री संतोष पाटिल , अध्यक्ष निवास मुकाम पोस्ट पोखरनी तह. टिमरनी , जिला हरदा.
क्र. 1389 - मण्डी-स्था. निर्वा.- 2015.- मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 की धारा 11 ( 1 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं , रजनीश श्रीवास्तव, कलेक्टर हरदा मंडी अधिनियम की धारा 11 ( 1 ) ( घ) के अनुक्रम में म. प्र. कृषि उपज मंडी ( लोकसभा तथा विधानसभा सदस्य की मंडी समिति में सदस्यता तथा प्रतिनिधि का नाम निर्देशन नियम-2010 के अंतर्गत हरदा जिले की निम्नानुसार कृषि उपज मंडी समितियों के लिये एतद्वारा प्रतिनिधि नाम निर्दिष्ट करता हूं:-
क्र.
मंडी का नाम
नामनिर्दिष्ट सदस्य का नाम एवं पता
(1)
(2)
01 कृषि उपज मण्डी समिति, हरदा.
मण्डीअधिनियम की धारा (3)
(4)
11 (1) (घ)
श्री आनंद पटेल पिता श्री फत्तुलाल पटेल, निवासी ग्राम सोनलताई, तह. हंडिया, जिला हरदा.
रजनीश श्रीवास्तव , कलेक्टर.
भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग " निर्वाचन भवन"
58 , अरेरा हिल्स, भोपाल ( मध्यप्रदेश) -462 011
आदेश
भोपाल, दिनांक 3 अक्टूबर 2015
क्र. एफ. 87-286-15-11-806.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1956 की धारा 14 - क के अनुसार महापौर के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1956 की धारा 14- ख के अनुसार महापौर पद का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति ) आदेश, 2014 " " मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) " , दिनांक 10 जुलाई 2014 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा .
माह फरवरी , 2015 में सम्पन्न हुए नगरपालिक निगम, भोपाल , जिला भोपाल , के आम निर्वाचन में श्री मोहन सिंह यादव महापौर पद के अभ्यर्थी थे. नगरपालिक निगम , भोपाल के आम निर्वाचन का परिणाम दिनांक 4 फरवरी 2015 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1956 की धारा 14 ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 6 मार्च 2015 तक, अभ्यर्थी, श्री मोहन सिंह यादव, को निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी भोपाल के पास दाखिल करना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी भोपाल के ज्ञापन दिनांक 19 मार्च 2015 के संलग्न प्राप्त परिशिष्ट-36 में प्राप्त जानकारी अनुसार अभ्यर्थी श्री मोहन सिंह यादव द्वारा नियत समयावधि के भीतर निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत किया गया, परन्तु निर्वाचन व्यय का सम्पूर्ण खर्च नकद किया गया , जबकि राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार अभ्यर्थी को छोटे खर्चे के अलावा सभी खर्च बैंक अकाउन्ट से किया जाना निर्धारित है .
6217
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 अक्टूबर 2015
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, से अभ्यर्थी, श्री मोहन सिंह यादव के संदर्भ में उपर्युक्त जानकारी आयोग को प्राप्त होने के उपरांत आयोग के ज्ञापन दिनांक 7 अप्रैल 2015 कलेक्टर, भोपाल से आयोग से निर्देशों के अनुरूप निर्वाचन व्यय हेतु बैंक से लेन- देन नहीं करने के संबंध में अभ्यर्थी से स्थिति स्पष्ट कराने के साथ स्थिति स्पष्ट होने पर अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय लेखों की स्वीकार्यता के संबंध में पूछा गया.
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , भोपाल के ज्ञापन दिनांक 23 अप्रैल 2015 जारी कर अभ्यर्थी, श्री मोहन सिंह यादव से इस संबंध में प्रतिवेदन चाहा गया.
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , भोपाल से आयोग को प्राप्त पत्र दिनांक 25 जून 2015 द्वारा आयोग को प्रतिवेदित किया गया कि श्री मोहन सिंह यादव द्वारा अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया गया है , जिसमें उन्होंने लेख किया है कि पार्टी एवं अन्य द्वारा उन्हें किसी प्रकार से कोई आर्थिक सहायता नहीं की गई थी जिसके कारण अपना नाम अभ्यर्थिता से वापस लेना चाह रहा था, किन्तु समयावधि में नाम वापस न ले पाने के फलस्वरूप विवशता में चुनाव लड़ना पड़ा. सीमित साधनों से चुनाव लड़ा था, जिसका समय-समय पर लेखा-जोखा संबंधित अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करता रहा. उक्त परिस्थितियों के कारण मेरे द्वारा बैंक में खाता नहीं खोला गया एवं चेक के माध्यम से भुगतान न किया जाकर नगद भुगतान किया गया है.
आयोग के पत्र दिनांक 7 अप्रैल 2015 के संदर्भ में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , भोपाल के माध्यम से अभ्यर्थी, श्री मोहन सिंह यादव इसी आशय का अभ्यावेदन आयोग को भी प्राप्त हुआ.
उपरोक्त के उपरांत आयोग द्वारा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी के माध्यम से अभ्यर्थी , श्री मोहन सिंह यादव को उनके द्वारा प्रस्तुत निर्वाचन व्ययों पर निर्णय लिये जाने हेतु सूचना- पत्र दिनांक 8 जुलाई 2015 को जारी कर व्यक्तिगत सुनवाई में अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक 4 अगस्त 2015 को आयोग कार्यालय में आहूत किया गया. नोटिस अभ्यर्थी को दिनांक 16 जुलाई 2015 को तामील हो चुका था, परन्तु अभ्यर्थी , मोहन सिंह यादव व्यक्तिगत सुनवाई में उपस्थित नहीं हुए.
आयोग द्वारा अभ्यर्थी को पुनः दिनांक 14 जुलाई 2015 को नोटिस जारी कर एक मौका और देकर पुनः व्यक्तिगत सुनवाई हेतु दिनांक 8 सितम्बर, 2015 को आयोग कार्यालय में उपस्थित रहने के लिये कहा गया. नोटिस की तामीली अभ्यर्थी को दिनांक 19 अगस्त 2015 को हो चुकी थी, परन्तु इस बार भी अभ्यर्थी व्यक्तिगत सुनवाई में उपस्थित नहीं हुआ न ही इस संबंध में कोई अभ्यावेदन आयोग एवं जिला कार्यालय में प्रस्तुत किया गया.
6218
उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी को पर्याप्त अवसर दिए जाने के बाद भी उनके द्वारा अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा आयोग के जारी आदेश के अनुरूप विहित रीति में प्रस्तुत नहीं किया गया. अतः आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा विहित रीति में प्रस्तुत करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.
अतः मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1956 की धारा 14 - ग के उपबन्धों के अन्तर्गत श्री मोहन सिंह यादव को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगरपालिक निगम भोपाल, जिला भोपाल का पार्षद या महापौर होने के लिए इस आदेश के जारी होने की तारीख से 5 ( पाँच ) वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित ( अयोग्य ) घोषित किया जाता है.
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./- (जी. पी. श्रीवास्तव ) सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.
आदेश
भोपाल, दिनांक 3 अक्टूबर 2015
क्र. एफ. 87-286-15-11-807.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1956 की धारा 14 - क के अनुसार महापौर के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1956 की धारा 14- ख के अनुसार महापौर पद का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति ) आदेश , 2014 " " मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) ", दिनांक 10 जुलाई 2014 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 अक्टूबर 2015
माह फरवरी , 2015 में सम्पन्न हुए नगरपालिक निगम, भोपाल, जिला भोपाल, के आम निर्वाचन में मो. खालिद महापौर पद के अभ्यर्थी थे. नगरपालिक निगम , भोपाल के आम निर्वाचन का परिणाम दिनांक 4 फरवरी 2015 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1956 की धारा 14 - ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 6 मार्च 2015 तक, अभ्यर्थी, मो. खालिद, को निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी भोपाल के पास दाखिल करना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी भोपाल के ज्ञापन दिनांक 19 मार्च 2015 के संलग्न प्राप्त परिशिष्ट -36 में प्राप्त जानकारी अनुसार अभ्यर्थी मो . खालिद द्वारा नियत समयावधि के भीतर निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत किया गया, परन्तु निर्वाचन व्यय का सम्पूर्ण खर्च नकद किया गया, जबकि राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार अभ्यर्थी को छोटे खर्चे के अलावा सभी खर्च बैंक अकाउन्ट से किया जाना निर्धारित है.
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , से अभ्यर्थी, मो. खालिद के संदर्भ में उपर्युक्त जानकारी आयोग को प्राप्त होने के उपरांत आयोग के ज्ञापन दिनांक 7 अप्रैल 2015 कलेक्टर, भोपाल से आयोग के निर्देशों के अनुरूप निर्वाचन व्यय हेतु बैंक से लेन- देन नहीं करने के संबंध में अभ्यर्थी से स्थिति स्पष्ट कराने के साथ स्थिति स्पष्ट होने पर अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय लेखों की स्वीकार्यता के संबंध में पूछा गया.
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , भोपाल के ज्ञापन दिनांक 23 अप्रैल 2015 जारी कर अभ्यर्थी, मो. खालिद से इस संबंध में प्रतिवेदन चाहा गया.
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , भोपाल से आयोग को प्राप्त पत्र दिनांक 25 जून 2015 में आयोग को प्रतिवेदित किया गया कि मो. खालिद द्वारा समयावधि में कोई अभ्यावेदन जिला कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया.
उपरोक्त के उपरांत आयोग द्वारा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी के माध्यम से अभ्यर्थी, मो. खालिद को उनके द्वारा प्रस्तुत निर्वाचन व्ययों पर निर्णय लिये जाने हेतु सूचना-पत्र दिनांक 8 जुलाई 2015 को जारी कर व्यक्तिगत सुनवाई में अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक 4 अगस्त 2015 को आयोग कार्यालय में आहूत किया गया. नोटिस अभ्यर्थी को दिनांक 16 जुलाई 2015 को तामील हो चुका था, परन्तु अभ्यर्थी , मो. खालिद व्यक्तिगत सुनवाई में उपस्थित नहीं हुए.
आयोग द्वारा अभ्यर्थी को पुनः दिनांक 14 अगस्त 2015 को नोटिस जारी कर एक मौका और देकर पुनः व्यक्तिगत सुनवाई हेतु दिनांक 8 सितम्बर, 2015 को आयोग कार्यालय में उपस्थित रहने भाग 1 ]
के लिये कहा गया. नोटिस की तामीली अभ्यर्थी को दिनांक 22 अगस्त 2015 को हो चुकी थी, परन्तु इस बार भी अभ्यर्थी व्यक्तिगत सुनवाई में उपस्थित नहीं हुआ न ही इस संबंध में कोई अभ्यावेदन आयोग एवं जिला कार्यालय में प्रस्तुत किया गया.
उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी को पर्याप्त अवसर दिए जाने के बाद भी उनके द्वारा अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा आयोग के आदेश के अनुरूप विहित रीति में प्रस्तुत नहीं किया गया. अतः आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा विहित रीति में प्रस्तुत करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.
अतः मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1956 की धारा 14 -ग के उपबन्धों के अन्तर्गत मो. खालिद को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगरपालिक निगम भोपाल, जिला भोपाल का पार्षद या महापौर होने के लिए इस आदेश के जारी होने की तारीख से 5 ( पाँच ) वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित ( अयोग्य ) घोषित किया जाता है .
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./-
(जी. पी. श्रीवास्तव )
सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.
आदेश
भोपाल, दिनांक 3 अक्टूबर 2015
क्र. एफ. 87-286-15-11-808.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1956 की धारा 14 - क के अनुसार महापौर के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने , नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1956 की धारा 14 - ख के अनुसार महापौर पद का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश , 2014" " मध्यप्रदेश राजपत्र
6219
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 अक्टूबर 2015
(असाधारण) ", दिनांक 10 जुलाई 2014 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.
माह फरवरी , 2015 में सम्पन्न हुए नगरपालिक निगम, भोपाल , जिला भोपाल, के आम निर्वाचन में सुश्री परमजीत कौर महापौर पद के अभ्यर्थी थीं. नगरपालिक निगम, भोपाल के आम निर्वाचन का परिणाम दिनांक 4 फरवरी 2015 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1956 की धारा 14- ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 6 मार्च 2015 तक, अभ्यर्थी, सुश्री परमजीत कौर, को निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी भोपाल के पार्स दाखिल करना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी भोपाल के ज्ञापन दिनांक 19 मार्च 2015 के संलग्न प्राप्त परिशिष्ट-36 में प्राप्त जानकारी अनुसार अभ्यर्थी सुश्री परमजीत कौर द्वारा नियत समयावधि के भीतर निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत किया गया, परन्तु वाहन किराये के रूप में राशि रुपये 21,800/ - का नगद भुगतान एकमुश्त किया गया, जबकि राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार अभ्यर्थी को छोटे खर्चे के अलावा सभी खर्च बैंक अकाउन्ट से किया जाना निर्धारित है.
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , से अभ्यर्थी , सुश्री परमजीत कौर के संदर्भ में उपर्युक्त जानकारी आयोग को प्राप्त होने के उपरांत आयोग के ज्ञापन दिनांक 7 अप्रैल 2015 कलेक्टर, भोपाल से आयोग के निर्देशों के अनुरूप निर्वाचन व्यय हेतु बैंक से लेन-देन नहीं करने के संबंध में अभ्यर्थी से स्थिति स्पष्ट कराने के साथ स्थिति स्पष्ट होने पर अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय लेखों की स्वीकार्यता के संबंध में पूछा गया.
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , भोपाल के ज्ञापन दिनांक 23 अप्रैल 2015 जारी कर अभ्यर्थी, सुश्री परमजीत कौर से इस संबंध में प्रतिवेदन चाहा गया.
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, भोपाल से आयोग को प्राप्त पत्र दिनांक 25 जून 2015 में आयोग को प्रतिवेदित किया गया कि सुश्री परमजीत कौर में समयावधि में कोई अभ्यावेदन जिला कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया.
उपरोक्त के उपरांत आयोग द्वारा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी के माध्यम से अभ्यर्थी, सुश्री परमजीत कौर को उनके द्वारा प्रस्तुत निर्वाचन व्ययों पर निर्णय लिये जाने हेतु सूचना- पत्र दिनांक 8 जुलाई 2015 को जारी कर व्यक्तिगत सुनवाई में अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक 4 अगस्त 2015 को आयोग कार्यालय में आहूत किया गया. नोटिस अभ्यर्थी को दिनांक 16 जुलाई 2015 को तामील हो 6220
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 अक्टूबर 2015
चुका था, परन्तु अभ्यर्थी, सुश्री परमजीत कौर व्यक्तिगत सुनवाई में उपस्थितनहीं हुई.
आयोग द्वारा अभ्यर्थी को पुनः दिनांक 14 अगस्त 2015 को नोटिस जारी कर एक मौका और देकर पुनः व्यक्तिगत सुनवाई हेतु दिनांक 8 सितम्बर, 2015 को आयोग कार्यालय में उपस्थित रहने के लिये कहा गया. नोटिस की तामीली अभ्यर्थी को दिनांक 19 अगस्त 2015 को हो चुकी थी , परन्तु इस बार भी अभ्यर्थी व्यक्तिगत सुनवाई में उपस्थित नहीं हुई और न ही इस संबंध में कोई अभ्यावेदन आयोग एवं जिला कार्यालय को प्रस्तुत किया गया.
उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी को पर्याप्त अवसर दिए जाने के बाद भी उनके द्वारा अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा आयोग के जारी आदेश के अनुरूप विहित रीति में प्रस्तुत नहीं किया गया. अतः आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा विहित रीति में प्रस्तुत करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है .
अतः मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1956 की धारा 14- ग के उपबन्धों के अन्तर्गत सुश्री परमजीत कौर को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगरपालिक निगम भोपाल, जिला भोपाल का पार्षद या महापौर होने के लिए इस आदेश के जारी होने की तारीख से 5 ( पाँच ) वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित ( अयोग्य) घोषित किया जाता है.
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार, हस्ता./- (जी. पी. श्रीवास्तव ) सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.
कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , होशंगाबाद, मध्यप्रदेश (मण्डी निर्वाचन)
होशंगाबाद, दिनांक 23 सितम्बर 2015
क्र. 258-50-13 - मंडी नि. समिति गठन- 2015.- मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 की धारा 11 ( 1 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं , संकेत भोंडवे , कलेक्टर, होशंगाबाद मण्डी अधिनियम की धारा 11 ( 1 ) ( घ) के अनुक्रम में मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी ( लोकसभा तथा विधानसभा सदस्य की मंडी समिति में सदस्यता तथा प्रतिनिधि का नाम निर्देशन ) नियम, 2010 के अंतर्गत होशंगाबाद जिले की निम्नानुसार कृषि उपज मण्डी समितियों के लिए एतद्वारा प्रतिनिधि नाम निर्दिष्ट करता हूँ :-
क्र.
संस्था का नाम
कृषि उपज मण्डी समिति का क्रमांक व नाम
(2)
(3)
(1)
01
41-पिपरिया पंचायत का प्रतिनिधि
प्रावधान
नामांकित प्रतिनिधि का नाम एवं पता
(4)
(5)
मं. अधि./ धारा 11 ( 1 ) (ञ)
श्री नरेन्द्र कुमार पठारिया, सदस्य जिला पंचायत नि. क्षे. क्र. - 12 पिपरिया, तहसील पिपरिया, जिला होशंगाबाद.
टीप.- उपरोक्त पद के संबंध में जारी पूर्व अधिसूचना क्र. 118 , दिनांक 21 जनवरी 2014 एतद्वारा निरस्त की जाती है .
संकेत भोंडवे , कलेक्टर.
6221 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 अक्टूबर 2015
कार्यालय , कलेक्टर, जिला भोपाल , मध्यप्रदेश
भोपाल, दिनांक 14 अक्टूबर 2015
क्र. 03-15- जनगणना-2012 .- मध्यप्रदेश शासन , गृह ( सामान्य ) विभाग के आदेश क्रमांक एफ-10-1-2015 - दो ए ( 3 ) , दिनांक 16 फरवरी 2012 ( मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 फरवरी 2012 में प्रकाशित ) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए तथा नागरिकता अधिनियम, 1955 और सहपठित नागरिकता ( नागरिकों का पंजीकरण और राष्ट्रीय पहचान- पत्र जारी करना ) नियमावली, 2003 के नियम 5, 16 एवं 18 के अन्तर्गत निम्नलिखित पदाधिकारियों को राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर को तैयार करने, उसमें संशोधन करने और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर कार्य का पर्यवेक्षण करने के लिये अनुसूची में उल्लेखित कॉलम नम्बर ( 4 ) में एनपीआर पद, नाम एवं कालम नम्बर ( 5 ) में उल्लेखित उनके क्षेत्राधिकार के अनुसार नामित किया जाता है :-
प्रशासनिक क्षेत्र क्र.
नाम/पदनाम
प्रशासनिक इकाई
नियुक्त किए जाने वाला पदनाम
(5) (2)
(3)
(4)
(1)
1
उप जिला रजिस्ट्रार नगर निगम भोपाल के सम्बद्ध वार्ड क्र. 52 से 57, 60 से 68, 72 से 74.
श्रीमती सुधा भार्गव , उपायुक्त, नगर पालिक निगम, भोपाल.
नगर निगम भोपाल, जोन क्र. 13, 14, 15 एवं 16.
2
उप जिला रजिस्ट्रार नगर निगम भोपाल के सम्बद्ध वार्ड क्र. 01 से 05, 06 से 18 , 20 एवं 21.
श्री प्रदीप वर्मा , उपायुक्त, नगर पालिक निगम, भोपाल.
नगर निगम भोपाल , जोन क्र. 01 , 02, 03 एवं 04.
3
उप जिला रजिस्ट्रार
श्री आर. पी. मिश्रा, उपायुक्त, नगर पालिक निगम, भोपाल.
नगर निगम भोपाल के सम्बद्ध वार्ड क्र. 19 22से 28, 30 से 35, 42, 43, 45 से 51 .
क्र. 05, 06, 07, 08
नगर निगम भोपाल, जोन एवं 09.
4
उप जिला रजिस्ट्रार
नगर निगम भोपाल , जोन क्र. 10, 11 , 12 एवं 17.
श्री हरीश गुप्ता, उपायुक्त, नगर पालिक निगम, भोपाल.
नगर निगम भोपाल के सम्बद्ध वार्ड क्र. 36 से 41, 44, 58 , 59 , 69 से 71 , 75 से 79.
5
उप जिला रजिस्ट्रार
नगर निगम भोपाल, जोन क्र. 18 एवं 19.
श्री हर्षित तिवारी, उपायुक्त, नगर पालिक निगम, भोपाल.
नगर निगम भोपाल के सम्बद्ध वार्ड क्र. 29, 80 से 85 .
6
नगर पालिका बैरसिया
उप जिला रजिस्ट्रार
श्री ओम प्रकाश मिश्रा, मुख्य नगर पालिका अधिकारी .
नगर पालिका बैरसिया के वार्ड क्रमांक 1 से 18 के अन्तर्गत पड़ने वाले सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र.
7
उप जिला रजिस्ट्रार
तहसील हुजूर
श्री सुधीर सिंह कुशवाहा, तहसीलदार.
तहसील हुजूर के अन्तर्गत पड़ने वाले सम्पूर्ण क्षेत्र (नगरीय क्षेत्र को छोड़कर ) .
8
तहसील बैरसिया
उप जिला रजिस्ट्रार
श्री आर . एल. बागरी , तहसीलदार.
तहसील बैरसिया के अन्तर्गत पड़ने वाले सम्पूर्ण क्षेत्र ( नगरीय क्षेत्र को छोड़कर ) .
पटवारी
9
सम्बन्धित ग्राम
स्थानीय रजिस्ट्रार सम्बन्धित ग्राम/जनगणना नगर/ बाह्य वृद्धि का सम्पूर्ण क्षेत्र.
10
सम्बन्धित वार्ड
स्थानीय रजिस्ट्रार सावधिक नगरों (नगर निगम/नगर पालिका) के अन्तर्गत सम्बन्धित वार्ड का सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र.
राजस्व निरीक्षक/स्वास्थ्य निरीक्षक/सफाई निरीक्षक/ सहायक राजस्व निरीक्षक/ कर संग्राहक.
उप जिला रजिस्ट्रार अपने अधीनस्थ पड़ने वाले स्थानीय रजिस्ट्रार की नियुक्ति राज्य शासन के गृह ( सामान्य ) विभाग के आदेश क्रमांक एफ-10-1-2015- दो ए ( 3 ) , दिनांक 16 फरवरी 2012 के तहत् जारी कर सकेंगे.
निशांत वरवड़े , कलेक्टर एवं उपसचिव/ अतिरिक्त सचिव एवं जिला रजिस्ट्रार ( एन.पी.आर. ) .
6222
[भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 अक्टूबर 2015
राज्य शासन के आदेश
राजस्व विभाग
कार्यालय , कलेक्टर, जिला अशोकनगर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
अशोकनगर, दिनांक 2 सितम्बर 2015
प्र. क्र. 13182 - भू-अर्जन-14-15- संशोधित अधिसूचना. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 6 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 8 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः मध्यप्रदेश भू अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, द्वारा , अनुसूची के खाने ( 7 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 1 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
धारा 11 की
सार्वजनिक भूमि का वर्णन
जिला तहसील ग्राम
खसरा नं.
भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित
प्रयोजन का वर्णन सम्पत्ति अर्जन हेतु प्रस्तावित ब्यौरा
उपधारा ( 1 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
रकबा ( हेक्टेयर में )
(7)
(8) (1) (2)
(3)
(5)
(6)
(4)
0.260
6मिन 1
संभागीय प्रबंधक, गुना अशोकनगर निजी भूमि
ईसागढ़ फुटेरा पछार
अशोकनगर
0.060
6मिन 2
हेक्टर
म. प्र. सड़क विकास
84
0.060
निगम ग्वालियर.
ईसागढ़ मार्ग पर टोल प्लाजा निर्माण
0.010
86 मिन 1
हेतु भू-अर्जन.
86 मिन 2 0.010
0.400
कुल योग ..
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, भू-अर्जन अधिकारी , ईसागढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एस. के. सेवले, प्रभारी कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
दमोह, दिनांक 15 सितम्बर 2015
क्र. 5336- भू- अर्जन-तेंदूखेड़ा- 2014-15. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 एवं 12 की, दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम
जिला तहसील/तालुका
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(1) (2)
(6) (3)
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (4)
(5)
0.73
बेलढाना
तेंदूखेड़ा
दमोह
बैलढाना जलाशय योजना के लिए.
कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग दमोह (म. प्र. ) .
( 2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) तेंदूखेड़ा ( दमोह ) तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग , दमोह के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, श्रीनिवास शर्मा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
भाग 1 ]
6223
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 अक्टूबर 2015
कार्यालय , कलेक्टर, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग [ भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013
की धारा 11 ( 1 ) के अन्तर्गत ]
सिवनी , दिनांक 16 सितम्बर 2015
क्र. 8943-जि. भू. अ.- 2015.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और उपधारा ( 1 ) उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 ( 1 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्रांधिकृत करता है चूंकि नहर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ आंशिक भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही बांछित है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का वर्णन
जिला
ग्राम
तहसील/ रा.नि.म.
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (1) सिवनी
(4) 12.50 (2) सिवनी रा.नि.म. बडोंल.
प.ह.नं. 09 (3) बांकी ब.न. 486.
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन प्राधिकृत अधिकारी धारा 12 की उपधारा द्वारा
(5) कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तह. चौरई, जिला छिंदवाड़ा (म. प्र. ) .
पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत बखारी शाखा से निकलने वाली माइनर एवं सब- माइनर निर्माण हेतु. (6)
(2) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर ( भू- अर्जन ) जिला सिवनी में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
[ भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013
की धारा 11 ( 1 ) के अन्तर्गत ]
सिवनी, दिनांक 16 सितम्बर 2015
क्र. 8944- जि. भू. अ.-2015.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और उपधारा ( 1 ) उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा ( 11 ) ( 1 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है चूंकि नहर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ आंशिक भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही बांछित है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का वर्णन
जिला तहसील/ रा.नि.म.
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4) 2.50 (1) सिवनी
(2) सिवनी रा.नि.म. बडोंल.
ग्राम (3) गुढी प.ह.नं. 14 ब.न. 166.
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 12 ( 1 ) की उपधारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5) कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तह. चौरई, जिला छिंदवाड़ा (म. प्र. ).
(6) पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत बखारी शाखा से निकलने वाली माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु.
(2) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर ( भू-अर्जन ) जिला सिवनी में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया 6224
[भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 अक्टूबर 2015
जा सकता है.
सिवनी, दिनांक 28 सितम्बर 2015
क्र. 9279-जि. भू. अ.-2015.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है चूंकि सिहोरा , नवलगांव, नागदहार, पुरवामाल मार्ग का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन ग्राम
जिला
धारा 12 ( 1 ) की उपधारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
तहसील/ रा.नि.म.
(3)
लगभग क्षेत्रफल (हे. में ) (4) 0.05
(1) सिवनी
पुरवामाल प.ह.नं. 84/42
(6) सिहोरा, नवलगांव, नागदहार, पुरवामाल मार्ग निर्माण हेतु.
(2) लखनादौन रा.नि.म. लखनादौन.
(5) कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि./( भ. /सं. ) संभाग क्र. 1 सिवनी , तह. लखनादौन जिला सिवनी ( म . प्र.) .
(2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन लखनादौन जिला सिवनी में किया जा सकता है.
क्र. 9280- जि. भू. अ .- 2015.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है चूंकि सिहोरा , नवलगांव, नागदहार, पुरवामाल मार्ग का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला
ग्राम
धारा 12 ( 1 ) की उपधारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
तहसील/ रा.नि.म.
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(2)
(4) 0.34
(1) सिवनी
(3) सिहोरा प.ह.नं. 86
(6) सिहोरा, नवलगांव, नागदहार, पुरवामाल मार्ग निर्माण हेतु.
लखनादौन रा.नि.म. लखनादौन.
(5) कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि./( भ./सं. ) संभाग क्र. 1 सिवनी, तह. लखनादौन जिला सिवनी (म. प्र.) .
( 2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन लखनादौन जिला सिवनी में किया जा सकता है .
6225 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 अक्टूबर 2015
क्र. 9281 - जि. भू. अ.- 2015.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है चूंकि सिहोरा , नवलगांव , नागदहार, पुरवामाल मार्ग का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला
ग्राम
धारा 12 ( 1 ) की उपधारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
तहसील/ रा.नि.म.
(5)
(6) (3)
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4)
0.78
(1) (2) सिवनी
नागदहार
पं.ह.नं. 85/45
सिहोरा , नवलगांव, नागदहार, पुरवामाल मार्ग निर्माण हेतु.
लखनादौन रा.नि.म. लखनादौन
कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि./( भ./सं. ) संभाग क्र. 1 सिवनी, तह. लखनादौन जिला सिवनी ( म. प्र.) .
(2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन लखनादौन जिला सिवनी में किया जा सकता है .
क्र. 9282 - जि. भू. अ.- 2015.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है चूंकि सिहोरा, नवलगांव, नागदहार, पुरवामाल मार्ग का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला
ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 12 ( 1 ) की उपधारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
तहसील/ रा.नि.म.
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(4) 1.73
(1) सिवनी
(3) नवलगांव प.ह.नं. 85/42
(6) सिहोरा, नवलगांव, नागदहार, पुरवामाल मार्ग निर्माण हेतु.
(2) लखनादौन रा.नि.म. लखनादौन.
(5) कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि./( भ./सं. ) संभाग क्र. 1 सिवनी, तह. लखनादौन जिला सिवनी ( म. प्र. ) .
(2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन लखनादौन जिला सिवनी में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
भरत यादव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
6226
[भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 अक्टूबर 2015
कार्यालय, कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
पन्ना, दिनांक 1 अक्टूबर 2015
प्र. क्र. 197- अ-82- वर्ष 2014-15 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 एवं 12 की उपधारा ( 3 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील नगर/ग्राम
धारा 11 की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6) (1) (2)
(3)
लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में) (4)
(5)
पन्ना अजयगढ़
कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, पन्ना.
बरियारपुर भूमियान
मझगांय मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत एप्रोच चैनल निर्माण कार्य हेतु.
निजी भूमि रकबा 1.130 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 7.590 है . कुल रकबा 8.720 है.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 198 - अ- 82- वर्ष 2014-15.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा ( 11 एवं 12) की उपधारा ( 3 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील
धारा 11 की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)
(6) (2)
(5)
(1)
(3)
(4)
पन्ना अजयगढ़ डुंगरहो
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना.
मझगांय मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत एक्जिट चैनल निर्माण कार्य हेतु.
निजी भूमि रकबा 5.040 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.790 है. कुल रकबा 5.830 है.
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.
6227 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 अक्टूबर 2015
प्र. क्र. 199- अ- 82- वर्ष 2014-15 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 एवं 12 की उपधारा ( 3 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील. नगर/ग्राम
धारा 11 की उपधारा (3 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)
(6) (2)
(1)
(3)
(5)
(4)
पन्ना अजयगढ़
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना.
भापतपुर कुर्मियान
मझगांय मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत एप्रोच चैनल निर्माण कार्य हेतु.
निजी भूमि रकबा 4.690 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 2.500 है . कुल रकबा 7.190 है.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 213 - अ- 82- वर्ष 2014-15.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 एवं 12 की उपधारा ( 3 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला
नगर/ग्राम
तहसील
धारा 11 की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)
(5)
(1) (2)
(3)
(6)
(4)
पन्ना रैपुरा जमुनिया
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पवई.
पटपरा नाला तालाब योजना अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.
निजी भूमि रकबा 1.78 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.09 है. कुल रकबा 1.87 है .
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , पवई के कार्यालय में देखा जा सकता है .
6228
[भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 अक्टूबर 2015
प्र. क्र. 214 - अ- 82- वर्ष 2014-15 .-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा ( 11 एवं 12 ) की उपधारा ( 3 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिल्ला तहसील
नगर/ग्राम
धारा 11 की उपधारा (3 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)
(6) (1) (2)
(3)
(4)
(5)
पन्ना
बीजाखेड़ा
रैपुरा
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पवई.
पटपरा नाला तालाब योजना अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.
निजी भूमि रकबा 1.81 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.20 है. कुल रकबा 2.01 है.
(
2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पवई के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 215 - अ- 82- वर्ष 2014-15.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा ( 11 एवं 12) की उपधारा ( 3 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला
नगर/ग्राम
तहसील
धारा 11 की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में) (4)
(2)
(6) (1)
(3)
(5)
पन्ना
पुरैनी
रैपुरा
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पवई.
पटपरा नाला तालाब योजना अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.
निजी भूमि रकबा 0.68 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.07 है . कुल रकबा 0.75 है.
6229 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 अक्टूबर 2015
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , पवई के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 216- अ- 82- वर्ष 2014-15 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा ( 11 एवं 12 ) की उपधारा ( 3 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
जिला
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
तहसील
धारा 11 की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)
(6) (1) (2)
(3)
(5)
(4)
पन्ना
इमलिया
रैपुरा
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पवई.
पटपरा नाला तालाब योजना अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.
निजी भूमि रकबा 1.70 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 1.14 है . कुल रकबा 2.84 है.
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, पवई के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 217- अ-82- वर्ष 2014-15 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से' (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा ( 11 एवं 12 ) की उपधारा ( 3 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
जिला
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील
धारा 11 की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)
(2)
(1)
(3)
(5)
(6)
(4)
पन्ना
रूपझिर
रैपुरा
कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , पवई.
पटपरा नाला तालाब योजना अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.
निजी भूमि रकबा 3.90 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.42 है. कुल रकबा 4.32 है.
6230
[भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 अक्टूबर 2015
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पवई के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 218- अ- 82- वर्ष 2014-15 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा ( 11 एवं 12 ) की उपधारा ( 3 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
नगर/ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 11 की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)
(6) (1) (2)
(3)
(4)
(5)
पन्ना
बड़खेरा
रैपुरा
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पवई.
पटपरा नाला तालाब योजना अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.
निजी भूमि रकबा 1.74 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.19 है . कुल रकबा 1.93 है.
(
2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पवई के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 219- अ-82- वर्ष 2014-15 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा ( 11 एवं 12 ) की उपधारा ( 3 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम
धारा 11 की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)
| ( 3 )
(1) (2)
(6)
(5)
(4)
पन्ना
खुसरा
रैपुरा
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पवई.
पटपरा नाला तालाब योजना अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य हेतु.
निजी भूमि रकबा 3.94 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.00 है .
कुल रकबा 3.94 है.
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , पवई के कार्यालय में देखा जा सकता है.
6231 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 अक्टूबर 2015
प्र. क्र. 220 - अ- 82 - वर्ष 2014-15. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा ( 11 एवं 12 ) की उपधारा ( 3 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
तहसील
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला
नगर/ग्राम
धारा 11 की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)
(1) (2)
(3)
(5)
(6)
(4)
पन्ना रैपुरा खुसरा
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पवई.
पटपरा नाला तालाब योजना अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.
निजी भूमि रकबा 3.35 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.34 है . कुल रकबा 3.69 है.
(
2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पवई के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 221 - अ-82- वर्ष 2014-15 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा ( 11 एवं 12 ) की उपधारा ( 3 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
तहसील
नगर/ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला
धारा 11 की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)
(2)
(6) (1)
(3)
(4)
(5)
पन्ना
बिसानी
शाहनगर
कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, पवई.
चौपरा तालाब योजना अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.
निजी भूमि रकबा 2.10 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.20 है. कुल रकबा 2.30 है.
6232
[भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 अक्टूबर 2015
( 2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , पवई के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 222 - अ- 82 - वर्ष 2014-15.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा ( 11 एवं 12 ) की उपधारा ( 3 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम
जिला तहसील
धारा 11 की उपधारा ( 3) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)
(1) (2)
(3)
(5)
(6)
(4)
पन्ना शाहनगर सलैया वीरान
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पवई.
चौपरा तालाब योजना अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.
निजी भूमि रकबा 2.02 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.90 है. कुल रकबा 2.92 है.
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पवई के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 223 - अ- 82-वर्ष 2014-15 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा ( 11 एवं 12 ) की उपधारा ( 3 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
जिला
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील
धारा 11 की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)
(1) (2)
(5)
(6) (3)
(4)
पौसी
पन्ना शाहनगर
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पवई.
पौसी तालाब योजना अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.
निजी भूमि रकबा 3.81 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 6.13 है . कुल रकबा 9.94 है.
6233 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 अक्टूबर 2015
2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , पवई के कार्यालय में देखा जा सकता है.
( प्र. क्र. 224- अ- 82- वर्ष 2014-15 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा ( 11 एवं 12) की उपधारा ( 3 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील
धारा 11 की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)
(6) (2)
(3)
(4)
(1)
(5)
पन्ना शाहनगर रामपुर खजुरी
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पवई.
उमेही नाला तालाब योजना अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.
निजी भूमि रकबा 15.10 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 1.24 है. कुल रकबा 16.34 है.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पवई के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 229- अ- 82- वर्ष 2014-15 .-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा ( 11 एवं 12 ) की उपधारा ( 3 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
जिला
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील
धारा 11 की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)
(1) (2)
(3)
(5)
(6)
(4)
पन्ना अजयगढ़
रानीपुर जलाशय योजना अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.
बरियारपुर कुर्मियान
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना.
निजी भूमि रकबा 1.090 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.050 है. कुल रकबा 1.140 है .
6234
[भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 अक्टूबर 2015
प्र. क्र. 230- अ- 82- वर्ष 2014-15 .-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा ( 11 एवं 12 ) की उपधारा ( 3 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला
नगर/ग्राम
तहसील
धारा 11 की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)
(2)
(1)
(3)
(4)
(5)
सलैया
पन्ना अजयगढ़
कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, पन्ना.
(6) रानीपुर जलाशय योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.
निजी भूमि रकबा 2.400 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.040 है . कुल रकबा 2.440 है.
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शिव नारायण सिंह चौहान, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
छतरपुर , दिनांक 5 अक्टूबर 2015
प्र. क्र. 1042 - अ-82-14-15- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 एवं 12 की दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि श्यामरी बांध माध्यम परियोजना के बांध निर्माण हेतु आने वाले अधिकांश भू भाग की भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है. इसी परियोजना के निर्माण हेतु कुछ अंश भाग की कार्यवाही वांछित है:-
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला
भूमि का वर्णन ग्राम
तहसील
धारा 11 की उपधारा ( 1 ) एवं 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(5)
(4) 65.000
(2) बिजावर
(1) छतरपुर
भू-अर्जन अधिकारी बिजावर
(3) धर्मपुरा (पूरक)
(6) श्यामरी मध्यम बांध परियोजना के बांध निर्माण एवं डूब क्षेत्र के भू-अर्जन हेतु.
( 2) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , बिजावर में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मसूद अख्तर , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
6235 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 अक्टूबर 2015
कार्यालय , कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
सतना, दिनांक 7 अक्टूबर 2015
भू-अर्जन-प्र.क्र. एफ. 10- पत्र क्र. 196- भू-अर्जन 15. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला
ग्राम
तहसील
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
अर्जनीय रकबा (हेक्टर में) लगभग
(6) (1)
(3)
(5)
(2)
(4)
सतना
6.494
करही पवाई
रघुराजनगर
उप मुख्य अभियन्ता (निर्माण ) पश्चिम मध्य रेल्वे छतरपुर.
ललितपुर- सतना-रीवा- सिंगरौली महोबा-खजुराहो 541 कि.मी. नई बड़ी रेल्वे लाइन निर्माण हेतु.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.
भू-अर्जन- प्र.क्र. एफ. 10- पत्र क्र. 197- भू-अर्जन-15.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील
जिला
ग्राम
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
अर्जनीय रकबा (हेक्टर में) लगभग
(6) (1) (2)
(3)
(5)
(4)
देवरा
5.503
सतना रघुराजनगर
उप मुख्य अभियन्ता (निर्माण ) पश्चिम मध्य रेल्वे छतरपुर.
ललितपुर-सतना-रीवा-सिंगरौली महोबा-खजुराहो 541 कि.मी. नई बड़ी रेल्वे लाइन निर्माण हेतु.
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है .
6236
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 अक्टूबर 2015
भू-अर्जन- प्र.क्र. एफ. 10-पत्र क्र. 198 - भू-अर्जन-15. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
जिला तहसील
भूमि का वर्णन ग्राम
अर्जनीय रकबा (हेक्टर में)लगभग (1) (2)
(3)
(4)
0.678 सतना
करही कोठार
रघुराजनगर
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.
( 2 ) द्वारा
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा प्राधिकृत अधिकारी
(6) .
(5)
उप मुख्य अभियन्ता (निर्माण) पश्चिम मध्य रेल्वे छतरपुर.
ललितपुर- सतना-रीवा-सिंगरौली महोबा -खजुराहो 541 कि.मी. नई बड़ी रेल्वे लाइन निर्माण हेतु.
भू-अर्जन- प्र.क्र. एफ. 10-पत्र क्र. 199- भू-अर्जन-15. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
अर्जनीय रकबा (हेक्टर में )लगभग (1) (2)
(3)
(4) सतना
0.131
मझिगवां
रघुराजनगर
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
उप मुख्य अभियन्ता ( निर्माण) पश्चिम मध्य रेल्वे छतरपुर.
ललितपुर-सतना-रीवा-सिंगरौली महोबा- खजुराहो 541 कि.मी. नई बड़ी रेल्वे लाइन निर्माण हेतु.
6237 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 अक्टूबर 2015
भू- अर्जन- प्र.क्र. एफ. 10- पत्र क्र. 200- भू-अर्जन - 15.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील
ग्राम
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
अर्जनीय रकबा (हेक्टर में ) लगभग
(3)
(6) (1) (2)
(5)
(4).
1.695
सतना
गिदुरी
रघुराजनगर
उप मुख्य अभियन्ता (निर्माण ) पश्चिम मध्य रेल्वे छतरपुर.
ललितपुर- सतना-रीवा-सिंगरौली महोबा-खजुराहो 541 कि.मी. नई बड़ी रेल्वे लाइन निर्माण हेतु.
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.
भू-अर्जन- प्र.क्र. एफ. 10-पत्र क्र. 201- भू-अर्जन-15. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन भूमि का वर्णन
का वर्णन जिला
ग्राम
तहसील
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
अर्जनीय रकबा (हेक्टर में) लगभग
(1) (2)
(5)
(3)
(4)
(6) सतना
खैरा
0.802
रघुराजनगर
उप मुख्य अभियन्ता ( निर्माण ) पश्चिम मध्य रेल्वे छतरपुर.
ललितपुर - सतना- रीवा- सिंगरौली महोबा- खजुराहो 541 कि.मी. नई बड़ी रेल्वे लाइन निर्माण हेतु.
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है .
6238
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 अक्टूबर 2015
भू-अर्जन- प्र.क्र. एफ. 10- पत्र क्र. 202- भू-अर्जन-15.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
ग्राम
जिला तहसील
अर्जनीय रकबा (हेक्टर में) लगभग
(4) (2)
(1)
(3)
सरिसताल
सतना
3.430 रघुराजनगर
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
उप मुख्य अभियन्ता ( निर्माण ) पश्चिम मध्य रेल्वे छतरपुर.
ललितपुर-सतना-रीवा- सिंगरौली महोबा-खजुराहो 541 कि.मी. नई बड़ी रेल्वे लाइन निर्माण हेतु.
भू-अर्जन- प्र.क्र. एफ. 10- पत्र क्र. 203- भू- अर्जन-15. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
अर्जनीय रकबा (हेक्टर में )लगभग (2)
(3)
(4) (1)
13.542 सतना
करही हरमल्ला
रघुराजनगर
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
उप मुख्य अभियन्ता ( निर्माण ) पश्चिम मध्य रेल्वे छतरपुर.
ललितपुर- सतना-रीवा- सिंगरौली महोबा-खजुराहो 541 कि.मी. नई बड़ी रेल्वे लाइन निर्माण हेतु.
भाग 1 ]
6239
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 अक्टूबर 2015
भू-अर्जन- प्र.क्र. एफ. 10- पत्र क्र. 204- भू-अर्जन-15. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला
ग्राम
तहसील
अर्जनीय रकबा (हेक्टर में ) लगभग (2)
(1)
(4) 6.024 सतना
(3) बगहा
रघुराजनगर
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5) उप मुख्य अभियन्ता ( निर्माण) पश्चिम मध्य रेल्वे छतरपुर.
ललितपुर-सतना-रीवा-सिंगरौली महोबा-खजुराहो 541 कि.मी. नई बड़ी रेल्वे लाइन निर्माण हेतु.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संतोष मिश्र , कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.
कार्यालय , कलेक्टर , जिला भोपाल , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
भोपाल, दिनांक 9 अक्टूबर 2015
क्र. 2-अ- 82-2012-13- सा-1- सात. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमिका वर्णन
खसरा क्र .
नगर/ग्राम
जिला तहसील
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल
(हेक्टेयर में)
(4)
(2)
(1) भोपाल
175
(3) छोला
0.032 हुजूर
178
0.024
0.045
168
128/1-132/1,1
133-134,
0.028
135-136,
137/1
कुल रकबा . 0.129
(6) (5)
परियोजना प्रबंधक, परियोजना उदय, नगर पालिक निगम भोपाल.
मलजल प्रवाह योजना आर.सी.सी. पाइप लाइन बिछाने हेतु.
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, भू-अर्जन के कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी , गोविन्दपुरा वृत्त, पुराना आर.टी.ओ. कार्यालय में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, निशांत वरवड़े , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
6240
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 अक्टूबर 2015
राजस्व विभाग
कार्यालय , कलेक्टर, जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग खण्डवा, दिनांक 21 सितम्बर 2015
शुद्धि- पत्र
नस्ती क्र. 149-2013 - एल.ए. भू-अर्जन प्र. क्र.-6- अ-82- 2012-13.- इंदिरा सागर परियोजना की गोराडिया वितरण शाखा के अतिरिक्त माईनरों के निर्माण कार्य हेतु ग्राम फिफरी रैयत तहसील पुनासा, जिला खण्ड़वा के भू-अर्जन प्र. क्र. 6/अ-82/2012-13 में भू-अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिनियम 2013 की धारा 19 की उद्घोषणा का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र में दिनांक 6 मार्च 2015 , समाचार पत्र चैतन्य लोक दिनांक6-3-2015 स्वदेश में दिनांक 6-3-2015 आम इस्तहार में 5 मार्च 2015 को प्रकाशित हुआ है. उक्त उद्घोषणा में निम्नानुसार संशोधन पढ़ा जावे. जी. नम्बर 24322/15.
खसरा नम्बर
पूर्व प्रकाशित
संशोधित रकबा
संशोधन ख़सरा
रकबा
(2) 0.28
(1) 23/2
नम्बर (1) 23/2
(2) 0.08 0.19
16
0.29 16
उक्त प्रकाशन उद्घोषणा में कुल अर्जनीय रकबा 2.72 हेक्टर यथावत् रहेगा.
खण्डवा, दिनांक 29 सितम्बर 2015
शुद्धि- पत्र
नस्ती क्र. 148-2013 - एल.ए. भू-अर्जन प्र. क्र.-5 - अ-82- 2012-13.- इंदिरा सागर परियोजना की गोराडिया वितरण शाखा के अतिरिक्त माईनरों के निर्माण कार्य हेतु ग्राम गुजरखेडी तहसील पुनासा, जिला खण्डवा के भू- अर्जन प्र. क्र. 5/अ-82/2012-13 में भू-अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिनियम 2013 की धारा 19 की उद्घोषणा का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र में दिनांक 6 मार्च 2015 , समाचार पत्र नवभारत दिनांक 5-3-2015 , स्वदेश में दिनांक 5-3-2015 आम इस्तहार में 5 मार्च 2015 को प्रकाशित हुआ है. उक्त उद्घोषणा में निम्नानुसार संशोधन पढ़ा जावे . जी. नम्बर 24318/15.
खसरा नम्बर
संशोधित रकबा पूर्व प्रकाशित रकबा
संशोधन खसरा नम्बर
(1) 225/3
(2) 0.34
(1) 285/3
(2) 0.34 उक्त प्रकाशन उद्घोषणा में कुल अर्जनीय रकबा 5.17 हेक्टर यथावत् रहेगा.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम. के. अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग रीवा , दिनांक 24 सितम्बर 2015
पत्र क्र. 2037-प्रका.- भू-अर्जन- 2015.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत , इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन
(क) जिला-रीवा
(ख ) तहसील- हुजूर
(ग) ग्राम- रहट
( घ ) लगभग क्षेत्रफल - 1.714 हेक्टेयर.
खसरा नं.
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
(1)
अ-निजी पट्टे की भूमि
1116
0.024
1117
0.158
1118
0.036
0.197
1119
0.016
1149
1150
0.121
0.187
1151
1163
0.192
1164
0.141
1167
0.092
0.004
1168
0.008
1171
1172
0.004
1173
0.237
0.141
1174
1175
0.016 भाग 1 ]
6241
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 अक्टूबर 2015
(1)
(2)
1176
0.020
0.028
1258
1259
0.048
1260
0.044
योग . 1.714
शासकीय भूमि की भूमि = सकल योग .. 0.000
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है.- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत पुरवा नहर की चचाई वितरक नहर के अन्तर्गत चौरा सबमाइनर का निर्माण कार्य में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
पत्र क्र. 2039 - प्रका.- भू-अर्जन- 2015.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013की धारा 19 के अन्तर्गत , इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील- समेरिया
(ग) ग्राम- मोहरबा पवाई
(घ) लगभग क्षेत्रफल - 3.299 हेक्टेयर.
खसरा नं.
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में )
(1)
(2)
अ-निजी पट्टे की भूमि
16
0.091
17
0.004
20
0.012
21
0.004
(2)
(1)
22
0.021
23
0.068
24
0.012
64
0.004
65
0.051
111
0.128
0.066
116
117
0.032
118
0.202
0.008
126
127
0.081
133
0.004
135
0.061
0.004
213
214
0.101
0.112
215
0.020
216
217
0.048
218
0.051
220
0.004
221
0.032
222
0.071
223
0.038
224
0.004
225
0.012
416
0.036
418
0.020
419
0.028
420
0.053
0.008
424
425
0.132
440
0.024
441
0.028
444
0.020
0.028
445
0.020
446
450
0.048
452
0.008 6242
(1)
(2) 455
0.079
0.072 456
459
0.016
0.024 485
486
0.084 487
0.048 488
0.004 489
0.164 697
0.161
0.012 837
839
0.004 841
0.024 843
0.024
0.020 844
845
0.004 862
0.032 863
0.051 864
0.004 865
0.016 866
0.020 867
0.044 868
0.032 869
0.051 870
0.058
0.024 871
872
0.028 878
0.016 879
0.012 880
0.078
0.041 1105
1108
0.084
0.032 1109
1110
0.028 1111
0.008 1112
0.004 1113
0.008 1114
0.012
0.036 1116
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 अक्टूबर 2015
(2)
(1)
0.041
1117
योग .. 3.299
शासकीय भूमि की भूमि =
सकल योग .. 0.000
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है. - बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत पुरवा नहर की मोहरबा सबमाइनर नं. 1 व मोहरबा सबमाइनर नं. 2 का निर्माण कार्य में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 2041 - प्रका.- भू-अर्जन- 2015.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013की धारा 19 के अन्तर्गत , इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील- हुजूर
(ग ) ग्राम-चौरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल -0.369 हेक्टेयर.
खसरा नं.
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)
(2)
अ-निजी पट्टे की भूमि
456
0.110
0.061
457
0.036
462
0.042
463
0.120
469
योग .. 0.369
शासकीय भूमि की भूमि = सकल योग .. 0.000 भाग 1 ]
6243
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 अक्टूबर 2015
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है.- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत पुरवा नहर की चचाई वितरक नहर के अन्तर्गत चौरा सबमाइनर का निर्माण कार्य में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 2043-प्रका. - भू-अर्जन- 2015.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील- समेरिया
(ग ) ग्राम-कपसा
(घ) लगभग क्षेत्रफल 1.634 हेक्टेयर.
खसरा नं.
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
(1)
अ-निजी पट्टे की भूमि
592
0.016
0.024
614
615
0.169
627
0.061
0.008
630
631
0.008
635
0.012
636
0.044
637
0.096
640
0.149
641
0.062
667
0.024
680
0.124
683
0.101
(2)
(1)
687
0.079
0.032
688
0.089
689
0.013
690
0.144
691
0.024
692
693
0.086
0.024
694
695
0.024
0.004
781
0.068
783
784
0.024
785
0.021
786
0.024
0.032
825
830
0.048 योग .. 1.634 शासकीय भूमि की भूमि = सकल योग ..0.000
( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत पुरवा नहर की चचाई वितरक नहर की कपसा टेल माइनर का निर्माण कार्य में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 2045- प्रका.- भू-अर्जन- 2015.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील- समेरिया 6244
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 अक्टूबर 2015
(ग) ग्राम- चचाई कोठार
(घ) लगभग क्षेत्रफल - 1.004 हेक्टेयर.
खसरा नं.
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)
(2)
अ-निजी पट्टे की भूमि
0.048
1607
0.072
1608
0.132
1631
1632
0.024
0.004
1633
1639
0.032
1640
0.101
1760
0.139
0.202
1761
1774
0.008
1775
0.113
1776
0.108
0.983
योग
शासकीय भूमि की भूमि
0.021
1751
योग .. 0.021
कुल योग .. 1.004
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है.- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत पुरवा नहर की चचाई वितरक नहर की चचाई टेल माइनर का निर्माण कार्य में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
पत्र क्र. 2047- प्रका.- भू-अर्जन-2015. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापनमें उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013की धारा 19 के अन्तर्गत , इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील-समेरिया
(ग) ग्राम- बीरखाम वृत्त
(घ ) लगभग क्षेत्रफल -0.661 हेक्टेयर.
अर्जित रकबा
खसरा नं.
(हेक्टेयर में)
(2)
(1)
अ-निजी पट्टे की भूमि
0.024
2233
0.044
2234
2235
0.049
2236
0.049
2237
0.049
0.047
2618
2619
0.016
2620
0.024
2621
0.016
2623
0.049
2624
0.024
2625
0.044
2626
0.004
2628
0.121
2629
0.101
योग .. 0.661
शासकीय भूमि की भूमि
कुल योग .. 0.000
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है.-बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत पुरवा नहर की चचाई वितरक नहर कपसा टेल माइनर का निर्माण कार्य में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
भाग 1 ]
6245
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 अक्टूबर 2015
पत्र क्र. 2049- प्रका.- भू-अर्जन- 2015.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील- समेरिया
(ग) ग्राम- बरौं कोठार
(घ) लगभग क्षेत्रफल -1.188 हेक्टेयर.
खसरा नं.
(1)
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (2)
अ-निजी पट्टे की भूमि
3021
0.057
0.016
3035
3036
0.020
0.004
3037
0.049
3038
3039
0.036
0.016
3040
3042
0.008
3049
0.112
3050
0.004
3051
0.052
3052
0.004
3053
0.044
0.004
3054
0.032
3080
3081
0.048
3086
0.032
3087
0.032
3096
0.087
3097
0.061
0.064
3098
0.077
3099
(2)
(1)
0.049
3100
0.161
3113
0.052
3114
3115
0.067
योग .. 1.188
शासकीय भूमि की भूमि कुल योग .. 0.000
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है.- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत पुरवा नहर की चचाई वितरक नहर की बरौं टेल माइनर का निर्माण कार्य में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. एल. साकेत, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, भू- अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , बैहर, जिला बालाघाट, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
बैहर, दिनांक 26 सितम्बर 2015
क्र. 2012- वर्ष 2015.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- बालाघाट
(ख) तहसील- बैहर
(ग) ग्राम-पाण्डुतला, प.ह.नं. 56
(घ) क्षेत्रफल-130.054 हेक्टर.
6246
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 अक्टूबर 2015
खसरा
रकबा नंबर
(हेक्टर में)
(2) (1)
अशासकीय भूमि
4.021 220/2 , 220/3,
342, 343
331/7
0.607
0.502 333
0.728 336, 337 , 338
345
2.339 350
0.348 366/2
0.809 427/6
0.709 331/6
0.202 334/2
0.101
0.250 339/1, 339/2
0.636 346, 347/2 , 430
352
1.113
1.202 363, 365/3
1.169 331/1क, 331/5
1.214 331/8
335
0.061
1.012 344/1 , 353/1 , 353/3
347/1
0.571
1.051 356/1, 357/1
365/1
1.133
0.131 331/2, 432
332
0.202
0.105 437, 442, 454
3.746 344/2ख, 353/2 , 354
348
0.202
4.443 364, 365/2 , 365/4
366/1
2.081
1.635 366/3 , 366/5 , 367/2
0.101 370/1 , 370/2घ
1.173 370/2ज
375/2
1.311 375/9 ग
0.405
1.408 384/3 , 385/1
391 /1 घ
0.101
(2)
(1)
0.781
399/5
0.939
402/2 , 402/5 , 403
0.121
410/2
427/10
0.101
1.100
360/1 क
0.247
387/5
366/4
0.283
2.994
370/2ख , 371
2.643
372/1, 375/8क
3.451
375/5 , 375/6
0.405
375/9घ
2.266
386
3.330
394/1
0.56
399/5
402/3, 404, 406, 408/1 0.665
0.809
411, 412
0.151
434, 435, 436
0.247
387/6
2.642
372/2, 375/2ख
367/1
1.489
2.283
370/2छ , 377/3 , 379
6.362
373, 375/1 , 375/3
375/9 क
1.473
2.667
384/1, 385/2
387/2
0.809
0.809
399/4, 400
399/6
0.162
0.323
402/4, 408/2
414
0.202
0.774
438
0.254
387/1, 387/3
2.104
369, 370/2च
1.744
370/2ग , 381 , 383
5.074
374, 375/4, 375/7
375/ 9ख
2.023
0.725
384/2, 385/3
4.781
391/1क, 391/1 ख ,
391/1 ग, 394/6, 426
0.781
394/5
402/1
0.781 भाग 1 ]
6247
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 अक्टूबर 2015
(1)
(2)
1.320
409/1, 409/2
1.781
427/2, 427/8 , 428
0.595
455, 456
0.247
387/4
योग .. 99.339
शासकीय भूमि
217
0.543
355
0.299
376
4.488
382
0.166
399/1
2.33
413
0.480
440
0.239
427/1 क
0.782
330
0.063
358
0.323
377
3.076
388
2.493
401
0.806
429
1.582
457
0.154
334/1
1.811
361
0.244
378
0.466
389
0.219
0.098
405/1, 405/2
431
0.692
483
0.102
1.757
349
0.273
368
380
0.117
390
1.392
410/1
0.393
2.825
439, 443, 453
370/2क
2.502
30.715
कुल योग
(2) सार्वजनिक प्रयोजन.-हालोन सिंचाई परियोजना के बांध/ डूब क्षेत्र से प्रभावित होने वाली भूमि की आवश्यकता है.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू- अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) बैहर मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग के न्यायालय एवं अनुविभागीय अधिकारी नर्मदा विकास हालोन उप संभाग बैहर जिला- बालाघाट में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रोहित सिंह, भू-अर्जन अधिकारी एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग नरसिंहपुर, दिनांक 4 अक्टूबर 2015
रा. मा. प्र. क्र. 03- अ- 82 - वर्ष 2014-15- गाडरवारा- प. क्र.- भू-अर्जन- 2014-15.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन अधिनियम, 2013 की धारा 19 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार यह घोषित किया जाता है कि अर्जित भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता हैं:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- नरसिंहपुर
(ख ) तहसील- गाडरवारा
(ग ) ग्राम-चॉदनखेड़ा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.578 हेक्टेयर
खसरा नम्बर
अर्जित रकबा (हे. में )
(2)
(1)
0.437
19
21/2
0.032
0.109
24/1
कुल योग : 0.578
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- कल्याणपुर से चांदनखेड़ा शक्कर नदी पर पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण. [ निर्माण एजेन्सी का नाम-कार्यपालन यंत्री लो.नि.वि. (सेतु निर्माण ) संभाग जबलपुर] .
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी गाडरवारा में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नरेश पाल , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
6248
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 अक्टूबर 2015
उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं
उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश जबलपुर
जबलपुर, दिनांक 9 सितम्बर 2015
क्र. 862- गोपनीय - 2015- दो- 2-1-2015 ( भाग - ए) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 229 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , निम्न सारणी के स्तम्भ ( 2 ) में उल्लेखित उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी को, निम्न सारणी के स्तम्भ ( 3 ) में अंकित स्थान से स्थानांतरित कर, स्तम्भ (4 ) में अंकित स्थान पर एवं स्तम्भ ( 5 ) में उल्लेखित पद पर, उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करते हैं : - नाम
कहां से क्र.
(2)
(1)
(3) 1
गुना श्रीमोहम्मद शमीम, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गुना.
2
जबलपुर श्री महेश कुमार शर्मा , षष्ठ्म अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , जबलपुर.
3
जबलपुर श्री सुशांत हुद्दार, रजिस्ट्रार ( प्रशासन) उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर.
ग्वालियर 4 श्री उमेश कुमार श्रीवास्तव, बारहवें अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर.
सारणी
पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी कहां को
(5)
(4)
इंदौर
प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खण्डपीठ इन्दौर की हैसियत से श्री अब्दुल जब्बार खान के स्थान पर.
जबलपुर
रजिस्ट्रार ( प्रशासन ) , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की हैसियत से श्री सुशांत हुद्दार के स्थान पर.
जबलपुर
रजिस्ट्रार (न्यायिक -2 ) , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की हैसियत से.
जबलपुर
रजिस्ट्रार ( Examination & Labour Judiciary ) , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश , जबलपुर की हैसियत से श्री व्ही. एल. झा के स्थान पर.
टिप्पणी.- उक्त आदेश के आलोक में, श्री विवेक सक्सेना , विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी ( जिला स्थापना ) , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश , जबलपुर को रजिस्ट्रार ( न्यायिक 2 ) के कार्य के अतिरिक्त प्रभार से रजिस्ट्रार ( न्यायिक 2 ) के पद के नवीन पदधारी के द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कार्यमुक्त किया जाता है.
माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, वेद प्रकाश , रजिस्ट्रार जनरल .
भाग 1 ]
Jabalpur , the 11th September 2015 No.878 -Confdl . - 2015 - II - 3-1-2015 .-Madhya Pradesh State Judicial Academy, High Court of Madhya Pradesh , Jabalpur is conducting Skill Enhancement Programme forCivil Judges on 27th September 2015 in the Academy. Civil Judges , whose names and postings figure in the endoresment are directed to attend the aforesaid programme.
Conditions for the course :-
1. Barring exceptional circumstances , the participants nominated for the Programme shall not pray for adjustment .
2. The participants shall report by 9.30 a.m. on 27th September , 2015 at Madhya Pradesh State Judicial Academy, Jabalpur.
3. They shall appear for the course in prescribed uniform ( i.e. black coat, white shirt , grey trousers and black tie in the case of men and white saree and blouse with black coat in the case of ladies) during entire duration of the course .
4. The participants may bring Laptop Computers or external storage device with them if they find itbeneficial .
5. T.A. & D.A. of the participants is reimbursable only as per Government Rules .
6. The Academy shall endeavour to make best possible arrangements for reception , lodging , boarding and entertainment of the participants in the Guest House of the Academy.
The participants arriving a day earlier or at hours other than those mentioned above or by a different mode of conveyance , may inform the Academy to Shri Gyan Prakash Tekam , A.G. III on Telephone No. 0761-2628679 or to Shri Pramod Kushwaha , Care Taker on Mobile No. 9713717147 or to Shri Pramod Kumar Chaturvedi , A. G. I on Mobile No. 8878747939 at least a day in advance , so that proper arrangement for their reception may be made . It may, however, be noted that it may not be possible for the Academy to make arrangement for carriage of participants' luggage to the parked vehicles . The judicial officers included in the training programme will be provided wtih a vehicle at the Main Entrance of Railway Station (Platform No. 1 only ) according their programme .
7 . The Guest House of the Academy is located on second and third floors of the building . At
6249
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 अक्टूबर 2015
present the lift is not functional . The participants are with prior intimation to the Academy, free to stay at the accommodation of their choice . In such a case the participants shall be entitled to T.A. & D. A. as per rules , However, it would not be possible for the Academy to make arrangement for pick up from and drop back to such place.
8. The accommodation in the Guest House of the Academy shall be available to the participants only from the preceding day of commencement of programme and up to 10.00 a.m.on the succeeding day of the programme .
9. The programme shall conclude at 5.30 p.m. and the participants are not allowed to leave the classroom prior to the conclusion of the programme.
10. The participants shall be provided with tea, (twice) breakfast and lunch during the programme, free of charge .
Jabalpur , the 21st September 2015 No.895 - Confdl . -2015- II -2-1-2015 .-Madhya Pradesh State Judicial Academy, High Court of Madhya Pradesh , Jabalpur is conducting two day's Workshop on - Key issues & Challenges under the Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 for the Special Judges dealing cases under the Act on 3rd October 2015 & 4th October 2015 in the Academy. Judges , whose names and posting figure in the endorsement are directed to attend the aforesaid Workshop .
Conditions for the Workshop :-
1. Barring exceptional circumstances , the participants nominated for the Workshop shall not pray for adjustment .
2. The participants are directed to arrange their Board Diaries in such a manner that no case is listed on the dates on which they are directed to attend this Workshop. If cases have already been fixed for the same dates , summons should not be issued . However, if summons have already been issued the parties should be informed about the change in dates .
3. The participants shall report by 9.30 a.m. on the first day of the Workshop in the Lecture Room of Madhya Pradesh State Judicial Academy Building, Jabalpur.
6250
4. The participants shall come soberly dressed during the entire duration of the Workshop .
5. The participants may bring Laptop Computers or external storage device with them if they find itbeneficial .
6. T.A. & D.A. of the participants is reimbursable only as per Government Rules .
7. The Academy shall endeavour to make best possible arrangements for reception , lodging and boarding of the participants in the Guest House of the Academy.
The participants arriving a day earlier or at hours other than those mentioned above or by a dfferent mode of conveyance, may inform the Academy to Shri Pramod Kumar Chaturvedi A.G. I on Mobile No. 08878747939 or to Shri Pramod Kushwaha , Care Taker on Mobile No. 09713717147 or to Shri Gyan Prakash Tekam , A.G. III on Mobile No. 09685346957 at least a day in advance , so that proper arrangement for their reception may be made . It may, however , be noted that it may not be possible for the Academy to make arrangement for carriage of participant's luggage to the parked vehicles . The judicial officers included in the Workshop will be provided with a vehicle at the MainEntrance of Railway Station (Platform No. 1 only) according to their programme .
8. The Guest House of the Academy is located on the second and third floors of the MPSJA building . At present the lift is not functional . The participants are with prior intimation to the Academy, free to stay at the accommodation of their choice . In such a case the participants shall be entitled to T.A. & D. A. as per rules , However, it would not be possible for the Academy to make arrangements for pick up from and drop back to such place .
9. The accommodation in the Guest House of the Academy shall be available to the participants a day prior to the commencement of the workshop and upto 10.00 a.m. on the succeeding day of the end of Workshop .
10. The participants shall be provided with tea , breakfast , lunch and dinner during the period of stay for the Workshop , free of charge .
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 अक्टूबर 2015
क्र. C- 4022-एक-7-3-15 ( भाग एक) .- उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश , जबलपुर की रजिस्ट्री अधिसूचना क्रमांक डी/5959/एक- 7-3-2014 भाग-1 , जबलपुर दिनांक 31 अक्टूबर 2014 एवं रजिस्ट्री अधिसूचना क्रमांक बी-4915- एक-7-3-2014- भाग-1 जबलपुर, दिनांक 13 दिसम्बर 2014 में आंशिक संशोधन करते हुए उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश मुख्यपीठ जबलपुर तथा खंडपीठ इन्दौर/ग्वालियर एवं मध्यप्रदेश के अधीनस्थ न्यायालयों में ईदज्जुहा के उपलक्ष्य में गुरुवार दिनांक 24 सितम्बर 2015 के पूर्व घोषित अवकाश को निरस्त करते हुए उसके स्थान पर शुक्रवार दिनांक 25 सितम्बर 2015 को अवकाश घोषित किया जाता है .
उपरोक्त घोषित अवकाश के फलस्वरूप गुरुवार दिनांक 24 सितम्बर 2015 को उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश , मुख्यपीठ जबलपुर तथा खंडपीठ इंदौर/ग्वालियर एवं मध्यप्रदेश के अधीनस्थ न्यायालयों में कार्य दिवस रहेगा.
उपरोक्त परिवर्तित अवकाश के फलस्वरूप उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश , मुख्यपीठ जबलपुर तथा खंडपीठ इन्दौर/ग्वालियर एवं मध्यप्रदेश राज्य के अधीनस्थ न्यायालयों में दिनांक 25 सितम्बर 2015 को सूचीबद्ध प्रकरण दिनांक 24 सितम्बर 2015 को सुनवाई हेतु लिये जावेंगे एवं प्रकरणों में परिसीमा अधिनियम की धारा 4 के अन्तर्गत लाभ उपलब्ध होगा.
जबलपुर, दिनांक 22 सितम्बर 2015
क्र. सी- 4075 - एक- 7-3-15 ( भाग एक)-शुद्धि-पत्र. - उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश , जबलपुर की रजिस्ट्री अधिसूचना क्रमांक, क्रमांक सी-4022- एक-7-3-2015 भाग-1, जबलपुर दिनांक 21 सितम्बर 2015 में एतद्वारा आंशिक संशोधन करते हुए, यह आदेशित किया जाता है कि मध्यप्रदेश राज्य के अधीनस्थ न्यायालयों में ईदुज्जुहा के उपलक्ष्य में शुक्रवार दिनांक 25 सितम्बर 2015 को घोषित किये गये अवकाश के दिन सूचीबद्ध प्रकरण अब सोमवार दिनांक 28 सितम्बर 2015 को सुनवाई हेतु लिये जावेंगे.
Jabalpur , the 1st October 2015
No.919-Confdl . -2015- II - 3-1-2015 .-In compliance of the Resolution of Chief Justices' Conference , 2014 as well as to motivate the Advocates for joining judiciary by competing in H.J.S. Examination so as to increase their representation in the judiciary and also to sharpen their professional skills and knowledge , the Madhya Pradesh State Judicial Academy, High Court of Madhya Pradesh Jabalpur is conducting Workshop for Advocates from 31-10-2015 to 3-11-2015 (from 10:30 am to 5:00 pm) at abolished " SAT building " , Gwalior in which 55 Advocates will participate whose names are भाग 1 ]
6251
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 अक्टूबर 2015
shown as per list ' A' annexed with this order, on the following terms and conditions : -
1. The nominated Advocates shall have to report at 10.30 a.m. sharp on 31-10-2015 at abolished " SAT building " , Gwalior .
2. The nominated Advocates are directed to appear soberly dressed ( i . e . white shirt and grey -black stripped/white/black trousers in case of men and white saree and blouse in case of women) .
3. Nominated Advocates are expected to bring law books (bare Acts as illustrated in the syllabus of the HJS Examination) .
4. Nominated Advocates shall have to make their own arrangements for travelling and accommodation .
5. The participants shall be provided with tea and snacks twice and lunch during the workshop .
6. On successful completion of the programme, MPSJA shall provide " Certificate of participation " to the participants .
By order of Hon'ble the Chief Justice , VED PRAKASH, Registrar General .
जबलपुर, दिनांक 21 सितम्बर 2015
क्र. C-4039- दो- 3-420-80- भाग- ग्यारह.- श्री बी. के. जाटव, सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायसेन को उनके सेवानिवृत्ति दिनांक 31 जुलाई 2015 को उनके अवकाश लेखा में शेष बचे अवकाश में से 210 दिवस ( दो सौ दस दिवस मात्र ) के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3 ( ए) 19-03 - इक्कीस - ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12( 3 ) एवं समसंख्यक पत्र क्रमांक-1734- इक्कीस - ब (एक ) , दिनांक 2 जनवरी 2009 एवं मध्यप्रदेश शासन , वित्त विभाग, मंत्रालय , भोपाल के संशोधित ज्ञापन क्रमांक-एफ-6-1-2012-नियम- चार, दिनांक 25 सितम्बर 2012 में दिए गए प्रावधानों के अन्तर्गत प्रदान की जाती है.
गणना-पत्रक
1. श्री बी. के. जाटव , सेवानिवृत्त : 3-8-1981 जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायसेन का नियुक्ति दिनांक
: 31-7-2015 2. सेवानिवृत्ति दिनांक
6 दिन.
3. नियुक्तिदिनांक 3-8-1981 से दिनांक : 5 वर्ष , 7 माह, 09-03-1987 तक कुल सेवा अवधि.
: 28 वर्ष 4 माह 4. दिनांक10-3-1987 से
21दिन
सेवानिवृत्त दिनांक तक कुल सेवा अवधि.
5. कालम ( 3 ) में अंकित : 5× 15= 75दिन अवधिहेतु समर्पण अवकाश की पात्रता (1 वर्ष में 15 दिन की दर से) .
:28-14× 15 = 210 दिन 6. कालम (4) में अंकित
अवधि हेतु समर्पण अवकाश की पात्रता (एक वर्ष में 7 दिन की दर से तथा दो वर्ष में 15 दिन की दर से) .
7. कुल अर्जित अवकाश समर्पण की पात्रता. : 285 दिन
8. घटाइयेः- सेवा के दौरान : 75दिन
लिया गया अवकाश समर्पण कालाभ.
9. सेवानिवृत्ति पर अर्जित अवकाश समर्पण की पात्रता. : 210दिन
नोट.- मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3 ( ए) 19-03- इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) एवं समसंख्यक पत्र क्रमांक-1734- इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 2 जनवरी 2009 केअनुसार दिनांक 1 नवम्बर 1999 के पश्चात् के अर्जित अवकाश नगदीकरण को उपरोक्त गणना में सम्मिलित नहीं किया गया है.
क्र. C- 4045- दो- 2-31-2014.- श्री ए. के. श्रीवास्तव , प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, धार को दिनांक 19 से 22 अगस्त 2015 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए चार दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 23 अगस्त 2015 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री ए. के. श्रीवास्तव, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , धार को धार पुनः पदस्थापित किया जाता है.
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री ए. के. श्रीवास्तव , उपरोक्तानुसार . अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
6252
जबलपुर, दिनांक 22 सितम्बर 2015
क्र. B -4236- दो- 2-50-2010.- श्री योगेश कुमार सोनगरिया, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरदा को दिनांक 24 से 28 अगस्त 2015 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 23 अगस्त 2015 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 29 एवं 30 अगस्त 2015 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .
अवकाश से लौटने पर श्री योगेश कुमार सोनगरिया , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरदा को हरदा पुनः पदस्थापित किया जाता है .
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री योगेश कुमार सोनगरिया, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. B - 4239-दो- 2-11-2012 .- श्री प्रद्युम्न सिंह , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शहडोल को दिनांक 17 से 19 अगस्त 2015 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन दिन का कम्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 15 एवं 16 अगस्त 2015 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री प्रद्युम्न सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शहडोल को शहडोल पुनः पदस्थापित किया जाता है.
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री प्रद्युम्न सिंह उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
जबलपुर, दिनांक 23 सितम्बर 2015
क्र. B -4270- दो -2-15-2012.- श्री सुरेन्द्र सिंह रघुवंशी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिंगरौली को दिनांक 21 से 25 सितम्बर 2015 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 20 सितम्बर 2015 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री सुरेन्द्र सिंह रघुवंशी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , सिंगरौली को सिंगरौली पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 अक्टूबर 2015
प्रमाणित किया जाता है कि श्री सुरेन्द्र सिंह रघुवंशी , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. B - 4272-दो-2-32-2014.-श्री आर. के. सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मण्डला को दिनांक 7 सितम्बर 2015 का एक दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री आर. के. सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मण्डला को मण्डला पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. के. सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
क्र. B - 4275- दो - 2-40-2009.- श्रीमती कुमुदबाला बरणा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायलय , होशंगाबाद को दिनांक 31 अगस्त से 1 सितम्बर 2015 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 29 एवं 30 अगस्त 2015 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्रीमती कुमुदबाला बरणा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायलय , होशंगाबाद को होशंगाबाद पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती कुमुदबाला बरणा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.
क्र. B -4279- दो- 2-15-2013 .- श्री विनोद भारद्वाज, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्ययायलय , भोपाल को दिनांक 7 से 11 सितम्बर 2015 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 5 एवं 6 सितम्बर 2015 के तथा अवकाश के पश्चात् में 12 एवं 13 सितम्बर 2015 के सार्वजनिक अवकाश के लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री विनोद भारद्वाज प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायलय , भोपाल को भोपाल पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री विनोद भारद्वाज, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
भाग 1 ]
6253
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 अक्टूबर 2015
जबलपुर, दिनांक 24 सितम्बर 2015
क्र. B -4301-दो- 3-420-80 भाग- ग्यारह.- श्री कमल सिंह ठाकुर, सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर को उनके सेवानिवृत्ति दिनांक 31 अगस्त 2015 को उनके अवकाश लेखे में शेष बचे अवकाश में से 211 दिवस ( दो सौ दस दिवस मात्र ) के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक 3 ( ए) 19-03- इक्कीस ब( एक ) दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 3 ) एवं समसंख्यक पत्र क्रमांक-1734- इक्कीस - ब ( एक ) , दिनांक 2 जनवरी 2009 एवं मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग मंत्रालय, भोपाल के संशोधित ज्ञापन क्रमांक एफ-6- 1-2012-नियम- चार, दिनांक 25 सितम्बर 2012 में दिए गए प्रावधानों के अन्तर्गत प्रदान की जाती है.
गणना-पत्रक
1. श्री कमल सिंह ठाकुर, सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश ग्वालियर का नियुक्ति दिनांक : 9-11-1981
: 31-8-2015 2. सेवानिवृत्ति दिनांक
: 5 वर्ष, 4 माह 3. नियुक्तिदिनांक
9-11-1981 से दिनांक 09-03-1987 तक कुल सेवा अवधि.
दिनांक तक कुल सेवा अवधि. 4. दिनांक 10-3-1987 से सेवानिवृत्त : 28 वर्ष 5 माह 21 दिन.
5. कालम ( 3 ) में अंकित : 5 × 15 = 75 दिन अवधि हेतु समर्पण
अवकाश की पात्रता
(1 वर्ष में 15 दिन की दर से) .
: 28-14 × 15-210 दिन 6.कालम (4 ) में अंकित अवधि हेतु समर्पण अवकाश की पात्रता (एक वर्ष में 7 दिन की दर से
तथा दो वर्ष में 15 दिन की दर से) .
7. कुल अर्जित अवकाश समर्पण की पात्रता. : 285दिन 8. घटाइयेः- सेवा के दौरान लिया गया अवकाश समर्पण का लाभ . : 74दिन 9. सेवानिवृत्ति पर अर्जित : 211दिन अवकाश समर्पण की पात्रता.
नोट.- मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक 3 ( ए) 19-03 - इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) एवं समसंख्यक पत्र क्रमांक- 1734- इक्कीस- ब( एक ) , दिनांक 2 जनवरी 2009 के अनुसार दिनांक 1 नवम्बर 1999 के पश्चात् के अर्जित अवकाश नगदीकरण को उपरोक्त गणना में सम्मिलित नहीं किया गया है.
जबलपुर, दिनांक 26 सितम्बर 2015
क्र. D- 5259-दो-2-33-2010.- श्री रणजीत सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विदिशा को दिनांक 11 से 14 अगस्त 2015 तक दोनों दिन सम्मिलित करके चार दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 15 एवं 16 अगस्त 2015 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री रणजीत सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विदिशा को विदिशा पुनः पदस्थापित किया जाता है .
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री रणजीत सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
क्र. D - 5264- दो - 2-17-2012.- श्रीमती एन. व्ही. कौर , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीहोर को दिनांक 14 से 16 सितम्बर 2015 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 12 एवं 17 सितम्बर 2015 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 17 सितम्बर 2015 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्रीमती एन. व्ही. कौर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , सीहोर को सीहोर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती एन. व्ही. कौर उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.
क्र. D- 5266- दो- 2-32-2010.- श्रीमती कनकलता सोनकर, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायलय , शहडोल को दिनांक 31 अगस्त से 4 सितम्बर 2015 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 5 एवं 6 सितम्बर 2015 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्रीमती कनकलता सोनकर, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्याायलय , शहडोल को शहडोल पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती कनकलता सोनकर, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.
माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
व्ही. बी. सिंह , रजिस्ट्रार.
6254
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 अक्टूबर 2015
जबलपुर, दिनांक 9 सितम्बर 2015
क्र. 859 - गोपनीय - 2015- दो- 2-1-2015 ( भाग- ए) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, निम्नलिखित जिला एवं सत्र न्यायाधीश को निम्न सारणी के स्तम्भ ( 3 ) में निर्दिष्ट स्थान से स्तम्भ (4) में निर्दिष्ट स्थान में स्थानांतरित कर स्तम्भ ( 6 ) में निर्दिष्ट सिविल जिले के लिये जिला न्यायाधीश की हैसियत से उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है. साथ ही दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 9 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उन्हें उनके नाम के समक्ष सारणी के स्तम्भ ( 5 ) में निर्दिष्ट सत्र खण्ड के लिये उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से सत्र न्यायालय में सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नियुक्त करता है:-
नाम
क्रमांक
कहां से (1).
(2)
(3) 1
इन्दौर श्री अब्दुल जब्बार खान, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, खण्डपीठ इन्दौर.
सारणी
पदस्थापना के जिले
कहां को
का नाम
न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी (6)
(5)
(4)
छिन्दवाड़ा छिन्दवाड़ा सिविल जिला, छिन्दवाड़ा. जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
क्र. 860-गोपनीय- 2015- दो- 2-1-2015 ( भाग- बी ) - भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों एवं मध्यप्रदेश सिविल कोर्ट्स एक्ट, 1958 की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) के साथ पठित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्न सारणी के स्तम्भ ( 2 ) में दर्शित उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी ( अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश) को उनके समक्ष स्तम्भ ( 3 ) में निर्दिष्ट स्थान से स्तम्भ ( 4 ) में निर्दिष्ट स्थान पर स्थानान्तरित कर, उक्त न्यायिक अधिकारी के समक्ष स्तम्भ ( 6 ) में निर्दिष्ट अपर जिला न्यायाधीश की हैसियत से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है.
दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, उच्चतर न्यायिक सेवा के निम्न अधिकारी को उनके नाम के समक्ष निम्नलिखित सारणी के स्तम्भ ( 5 ) में निर्दिष्ट सत्र खण्ड के लिए सत्र न्यायालय की अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अपर संत्र न्यायाधीश की हैसियत से नियुक्त करता है :-
नाम
क्रमांक
कहां से (1)
(2)
(3) 1
इन्दौर श्री बिनोद कुमार द्विवेदी विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी/ रजिस्ट्रार उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश खण्डपीठ, इन्दौर
सारणी
कहांको पदस्थापना के जिले का नाम
न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी (6)
(4)
(5)
इन्दौर
इन्दौर
सत्रहवें अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
जबलपुर, दिनांक 11 सितम्बर 2015
क्र. 871 - गोपनीय - 2015- दो- 2-1-2015 ( भाग - ए) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, निम्नलिखित जिला एवं सत्र न्यायाधीश को निम्न सारणी के स्तम्भ ( 3 ) में निर्दिष्ट स्थान से स्तम्भ (4) में निर्दिष्ट स्थान में स्थानांतरित कर स्तम्भ ( 6 ) में निर्दिष्ट सिविल जिले के लिये जिला न्यायाधीश की हैसियत से उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है. साथ ही दण्ड प्रक्रिया संहिता , 1973 की धारा 9 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में भाग 1 ]
6255
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 अक्टूबर 2015
लाते हुए, उन्हें उनके नाम के समक्ष सारणी के स्तम्भ ( 5 ) में निर्दिष्ट सत्र खण्ड के लिये उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से सत्र न्यायालय में सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नियुक्त करता है: -
क्रमांक
नाम
कहां से (1)
(2)
(3) 1
इन्दौर कुमारी भारती बघेल
2 श्रीमती कनकलता सोनकर
शहडोल 3
उज्जैन श्रीमती दुर्गा डावर
4
शिवपुरी श्रीमती अंजुली पालो
5 श्री ब्रज किशोर श्रीवास्तव
दमोह
भोपाल 6. श्री विनोद भारद्वाज
7. श्री वृंदावन लाल झा
जबलपुर 8 श्री देवेन्द्र सिंह सोलंकी
बड़वानी
उज्जैन 9 श्री सत्येन्द्र कुमार सिंह
सारणी
कहां को
(4)
पदस्थापना के जिले का नाम (5)
न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी (6)
ग्वालियर
ग्वालियर
सिविल जिला, ग्वालियर. जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
छतरपुर
छतरपुर
सिविल जिला, छतरपुर. जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
गुना
गुना
सिविल जिला, गुना. जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
दमोह
दमोह
सिविल जिला, दमोह. जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री ब्रजकिशोर श्रीवास्तव के स्थान पर.
शिवपुरी शिवपुरी
सिविल जिला , शिवपुरी. जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्रीमती अंजुली पालो के स्थान पर.
राजगढ़
राजगढ़
सिविल जिला, राजगढ़ जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
सिंगरौली
सिंगरौली
सिविल जिला, सिंगरौली. जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से दिनांक 30-9-2015 को श्री सुरेन्द्र सिंह रघुवंशी के सेवानिवृत्ति उपरान्त रिक्त होने वाले पद पर.
सिवनी
सिवनी
सिविल जिला, सिवनी. जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से दिनांक 30-9-2015 को श्री राम निवास पटेल के सेवानिवृत्ति उपरान्त रिक्त होने वाले पद पर.
अलीराजपुर अलीराजपुर सिविल जिला, अलीराजपुर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से दिनांक 30-9-2015 को श्री शिव मंगल सिंह के सेवानिवृत्ति उपरान्त रिक्त होने वाले पद पर.
क्र. 872- गोपनीय- 2015- दो- 2-1-2015 ( भाग- ए) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अधीन एवं मध्यप्रदेश सिविल कोर्ट्स एक्ट, 1958 की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश निम्न सारणी के स्तम्भ ( 2) में दर्शित उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी को उनके समक्ष स्तम्भ ( 3 ) में निर्दिष्ट स्थान से स्तम्भ (4 ) में निर्दिष्ट स्थान पर स्थानांतरित कर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से तत्संबंधी स्तम्भ ( 6 ) में निर्दिष्ट विशेष न्यायाधीश की हैसियत से तथा मध्यप्रदेश शासन , 6256
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 अक्टूबर 2015
विधि और विधायी कार्य विभाग की अधिसूचना क्रमांक फा-1-2-90- इक्कीस ब ( एक) , दिनांक 26 अक्टूबर 1995, अधिसूचना क्रमांक फा.- 1-2-90- इक्कीस - ब ( एक ) , दिनांक 19 फरवरी 1997 एवं क्रमांक 1-2-90-इक्कीस-अ ( एक) , दिनांक 7 मई 1999 तथा क्रमांक फा. 1-2-90- इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 4 मई 2007 द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम , 1989 ( 1989 की संख्या 33 ) की धारा 14 के अधीन विनिर्दिष्ट सारणी के तत्संबंधी स्तम्भ ( 7 ) में निर्दिष्ट विशेष न्यायालय में पीठासीन अधिकारी के रूप में पदस्थ एवं नियुक्त करता है.
दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( 1974 की संख्या 2 ) की धारा 9 की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , उच्चतर न्यायिक सेवा के निम्न सारणी के स्तम्भ ( 2 ) में निर्दिष्ट अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष सारणी के स्तम्भ (5) में निर्दिष्ट सत्र खण्ड के लिए सत्र न्यायालय की अधिकारिता का प्रयोग करने के लिये अपर सत्र न्यायाधीश नियुक्त करता है:-
क्रमांक
नाम
कहां से कहां को (2)
(1)
(3)
(4) 1 श्री ऋषभ कुमार सिंघई जबलपुर
जबलपुर 2 श्री अखिलेश जोशी
बड़वानी
बड़वानी
3 श्रीमती लक्ष्मी शर्मा
उज्जैन
उज्जैन
सारणी
विशेष सत्र खण्ड का नाम
न्यायालय के संदर्भ में टिप्पणी
(6)
न्यायालय का नाम (7) (5)
जबलपुर जबलपुर पीठासीन अधिकारी, विशेष न्यायालय की हैसियत से श्री योगेश चन्द्र गुप्त के स्थान पर.
बड़वानी
बड़वानी पीठासीन अधिकारी, विशेष न्यायालय की हैसियत से श्री डी. एस. सोलंकी के स्थान पर.
उज्जैन उज्जैन पीठासीन अधिकारी , विशेष न्यायालय की हैसियत से श्री सत्येन्द्र कुमार सिंह के स्थान पर.
क्र. 873-गोपनीय - 2015- दो- 2-1-2015 ( भाग- बी) भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों एवं मध्यप्रदेश सिविल कोर्ट्स एक्ट, 1958 की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) के साथ पठित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, निम्न सारणी के स्तम्भ ( 2 ) में दर्शित उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी ( अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ) को उनके समक्ष स्तम्भ ( 3 ) में निर्दिष्ट स्थान से स्तम्भ ( 4 ) में निर्दिष्ट स्थान पर स्थानान्तरित कर, उक्त न्यायिक अधिकारी के समक्ष स्तम्भ (6 ) में निर्दिष्ट अपर जिला न्यायाधीश की हैसियत से , उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है .
दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, उच्चतर न्यायिक सेवा के निम्न अधिकारी को उनके नाम के समक्ष निम्नलिखित सारणी के स्तम्भ ( 5 ) में निर्दिष्ट सत्र खण्ड के लिए सत्र न्यायालय की अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अपर सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नियुक्त करता है :-
नाम
क्रमांक
कहां से (1)
(2)
(3) 1 श्रीयोगेश चन्द्र गुप्त
जबलपुर 2 श्री अशोक कुमार गोयनार
चाचौड़ा 3.
विदिशा श्री विजय सिंह कावछा
सारणी
कहां को पदस्थापना के जिले का नाम
(4). (5)
न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी (6)
जबलपुर
जबलपुर
षष्ठम्अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री महेश कुमार शर्मा के स्थान पर.
ग्वालियर ग्वालियर बारहवें अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री उमेश कुमार श्रीवास्तव के स्थान पर.
गुना
चाचौड़ा
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री अशोक कुमार गोयनार के स्थान पर.
टिप्पणी.- श्री अशोक कुमार गोयनार, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , चाचौड़ा, जिला गुना का स्थानान्तरण स्वयं के व्यय पर किया गया है.
6257 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 अक्टूबर 2015
क्र. 875- गोपनीय - 2015-दो- 2-33-57 ( भाग - 11 - ब) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश एतद्वारा , मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के अधिसूचना फा. क्र. 1-11-2001-21- ब( एक) दिनांक 2/4-03-2002 , द्वारा गठित कुटुम्ब न्यायालय के अंतर्गत निम्न सारणी के सम्तभ क्रमांक (2 ) में उल्लेखित पीठासीन अधिकारी , कुटुम्ब न्यायालय को उसी हैसियत में स्तम्भ क्रमांक ( 3 ) में वर्णित स्थान से स्थानांतरित कर स्तम्भ क्रमांक ( 5 ) में वर्णित कुटुम्ब न्यायालय में पदस्थ करता है:-
सारणी
क्र.
नाम
कहां को
न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी कहां से
(3)
(4)
(5)
(2)
(1)
1
भोपाल
होशंगाबाद
श्रीमती कुमुदबाला बारना
प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, भोपाल की हैसियत से श्री विनोद भारद्वाज के स्थान पर.
क्र. 876-गोपनीय- 2015-दो- 2-33-57 ( भाग- 11 - ब) .-उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, एतद्वारा निम्न सारणी के स्तम्भ क्रमांक ( 2 ) में उल्लेखित प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय को, उनके घोषित कार्यस्थल के अतिरिक्त, सारणी के स्तम्भ क्रमांक ( 3 ) में उल्लेखित कुटुम्ब न्यायालय एवं अवधि के लिये, श्रृंखला न्यायालय आयोजित करने हेतु आदेशित करता है:-
सारणी
क्रमांक
श्रृंखला न्यायालय के संदर्भ में टिप्पणी पीठासीन अधिकारी का नाम व वर्तमान पदस्थापना का स्थान
(1)
(2)
(3)
1 श्री महेश प्रसाद अवस्थी, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , नरसिंहपुर.
श्री महेश प्रसाद अवस्थी वर्तमान पदस्थापना के साथ- साथ प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , होशंगाबाद का समवर्ती प्रभार (concurrent charge) भी संभालेंगे एवं इस हेतु प्रत्येक माह में 10 दिवस के लिए कुटुम्ब न्यायालय , होशंगाबाद में श्रृंखला न्यायालय आयोजित करेंगे.
जबलपुर, दिनांक 16 सितम्बर 2015
क्र. 886- गोपनीय- 2015-दो- 2-1-2015 ( भाग - ए ) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अधीन एवं मध्यप्रदेश सिविल कोर्ट्स एक्ट, 1958 की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश निम्न सारणी के स्तम्भ (2) में दर्शित उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी को उनके समक्ष स्तम्भ ( 3 ) में निर्दिष्ट स्थान से स्तम्भ (4 ) में निर्दिष्ट स्थान पर स्थानांतरित कर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से तत्संबंधी स्तम्भ ( 6 ) में निर्दिष्ट विशेष न्यायाधीश की हैसियत से तथा मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग की अधिसूचना क्रमांक फा-1-2-90- इक्कीस ब ( एक ) , दिनांक 26 अक्टूबर 1995, अधिसूचना क्रमांक फा.-1-2-90-इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 19 फरवरी 1997 एवं क्रमांक1-2-90-इक्कीस अ ( एक) , दिनांक 7 मई 1999 तथा क्रमांक फा. 1-2-90- इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 4 मई 2007 द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम, 1989 ( 1989 की संख्या 33 ) की धारा 14 के अधीन विनिर्दिष्ट सारणी के तत्संबंधी स्तम्भ (7 ) में निर्दिष्ट विशेष न्यायालय में पीठासीन अधिकारी के रूप में पदस्थ एवं नियुक्त करता है.
दण्ड प्रक्रिया संहिता , 1973 ( 1974 की संख्या 2 ) की धारा 9 की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, उच्चतर न्यायिक सेवा के निम्न सारणी के स्तम्भ ( 2 ) में निर्दिष्ट अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष सारणी के स्तम्भ ( 5 ) में निर्दिष्ट सत्र खण्ड के लिए सत्र न्यायालय की अधिकारिता का प्रयोग करने के लिये अपर सत्र न्यायाधीश नियुक्त करता है:-
सारणी
क्रमांक
नाम
कहां से
विशेष
कहां को
सत्र खण्ड का नाम
न्यायालय के संदर्भ में टिप्पणी
न्यायालय का नाम (1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7) भोपाल
भोपाल
भोपाल
भोपाल
1 श्री दिनेश कुमार पालीवाल
पीठासीन अधिकारी, विशेष न्यायालय की हैसियत से श्रीमती गिरिबाला सिंह के स्थान पर.
6258
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 अक्टूबर 2015
(2)
(1)
(3)
(4)
धार
धार
2 श्री अरविंद कुमार श्रीवास्तव (जूनियर)
गुना
3 श्री अमरनाथ ( केशरवानी ) ,
गुना
कटनी
कटनी 4 श्री अरविंद कुमार शुक्ला
मण्डला
मण्डला 5 श्री सुरेन्द्र कुमार तुरकर
राजगढ़
राजगढ़ 6 श्री कुशल पाल सिंह
रतलाम
रतलाम 7 श्री धीमन नारायण शुक्ला
सागर
8 श्री संजीव दत्ता
सागर
सतना
सतना 9 श्री मृत्युंजय सिंह
विदिशा
विदिशा
10 श्री रमेश कुमार सोनी
(7)
(6)
(5)
धार धार पीठासीन अधिकारी, विशेष न्यायालय की हैसियत से श्रीमती सविता दुबे के स्थान पर .
गुना गुना पीठासीन अधिकारी, विशेष न्यायालय की हैसियत से श्री महेश कुमार भदकारिया के स्थान पर.
कटनी
कटनी पीठासीन अधिकारी , विशेष न्यायालय की हैसियत से श्री कृष्ण गोपाल सुरेका के स्थान पर.
मण्डला मण्डला पीठासीन अधिकारी , विशेष न्यायालय की हैसियत से श्री प्रकाश चन्द्र गुप्ता (सीनियर) के स्थान पर.
राजगढ़ राजगढ़ पीठासीन अधिकारी , विशेष न्यायालय की हैसियत से श्रीमती विभावरी जोशी के स्थान पर.
रतलाम रतलाम पीठासीन अधिकारी, विशेष न्यायालय की हैसियत से श्री मुंशी सिंह चन्द्रावत के स्थान पर.
सागर
सागर पीठासीन अधिकारी, विशेष न्यायालय की हैसियत से श्री योगेश कुमार गुप्ता के स्थान पर.
सतना
सतना पीठासीन अधिकारी , विशेष न्यायालय की हैसियत से श्री अखिलेश चन्द्र शुक्ला के स्थान पर.
विदिशा
विदिशा पीठासीन अधिकारी , विशेष न्यायालय की हैसियत से श्री संजीव सुधाकर कालगांवकर के स्थान पर.
क्र. 887-गोपनीय- 2015-दो- 2-1-2015 ( भाग- बी) - भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों एवं मध्यप्रदेश सिविल कोर्ट्स एक्ट, 1958 की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) के साथ पठित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , निम्न सारणी के स्तम्भ ( 2 ) में दर्शित उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी ( अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ) को उनके समक्ष स्तम्भ ( 3 ) में निर्दिष्ट स्थान से स्तम्भ ( 4 ) में निर्दिष्ट स्थान पर स्थानान्तरित कर, उक्त न्यायिक अधिकारी के समक्ष स्तम्भ ( 6 ) में निर्दिष्ट अपर जिला न्यायाधीश की हैसियत से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है.
दण्ड प्रक्रिया संहिता , 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , उच्चतर न्यायिक सेवा के निम्न अधिकारी को उनके नाम के समक्ष निम्नलिखित सारणी के स्तम्भ ( 5 ) में निर्दिष्ट सत्र खण्डके लिए सत्र न्यायालय की अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अपर सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नियुक्त करता है :-
सारणी
नाम
कहां से
कहां को
क्रमांक
(4) (2)
(3) (1)
1 श्रीमती गिरिबाला सिंह
भोपाल
भोपाल
पदस्थापना के जिले का नाम
न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(6)
(5) भोपाल ग्यारहवें अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री दिनेश कुमार पालीवाल के स्थान पर.
भाग 1 ]
6259
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 अक्टूबर 2015
(2)
(3) (1)
2
धार श्रीमती सविता दुबे
3 श्री महेश भदकारिया
गुना 4.
कटनी श्री कृष्ण गोपाल सुरेका
5
मण्डला श्री प्रकाश चन्द्र गुप्ता (सीनियर) .
6 श्रीमती विभावरी जोशी
राजगढ़ 7
रतलाम श्री मुंशी सिंह चन्द्रावत
8
सागर श्रीयोगेश कुमार गुप्ता
9
सतना श्री अखिलेश चन्द्र शुक्ला
10
विदिशा श्री संजीव सुधाकर कालगांवकर
(6)
(4)
(5)
धार
धार
तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री अरविंद कुमार श्रीवास्तव ( जूनियर ) के स्थान पर.
गुना
गुना
द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री अमरनाथ ( केशरवानी ) के स्थान पर.
कटनी
कटनी चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री अरविंद कुमार शुक्ला के स्थान पर.
मण्डला
मण्डला प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री सुरेन्द्र कुमार तुरकर के स्थान पर.
राजगढ़
राजगढ़ प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री कुशल पाल सिंह के स्थान पर.
रतलाम
रतलाम प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री धीमन नारायण शुक्ला के स्थान पर.
सागर
सागर तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री संजीव दत्ता के स्थान पर.
सतना
सतना पंचम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री मृत्युंजय सिंह के स्थान पर.
विदिशा
विदिशा चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री रमेश कुमार सोनी के स्थान पर.
जबलपुर, दिनांक 18 सितम्बर 2015
क्र. 891 - गोपनीय- 2015-दो-2-33-57 ( भाग - 11 - ब).- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश एतद्वारा , मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश फा. क्र. I-1-2002- इक्कीस - ब ( एक ) -2745, दिनांक 18 सितम्बर 2015 के अंतर्गत नियुक्त मध्यप्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा के कार्यरत, निम्न सारणी के स्तम्भ ( 2 ) में उल्लेखित अधिकारियों को उनके द्वारा कार्यभारत ग्रहण करने के दिनांक से आगामी आदेश होने तक स्तम्भ (3 ) में वर्णित स्थान से स्थानांतरित कर स्तम्भ ( 5 ) में वर्णित कुटुम्ब न्यायालय में पदस्थ करता है:-
नाम
क्र.
कहां से (2)
(3) (1)
उज्जैन 1 श्री रामलाल यादव
जबलपुर 2 श्री विवेक सिंह रघुवंशी
शहडोल 3 श्री राजदीप सिंह ठाकुर
सारणी
कहां को
न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी (4)
(5)
उज्जैन
प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , उज्जैन की हैसियत से श्रीमती दुर्गा डाबर के स्थान पर.
इंदौर
प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , इन्दौर की हैसियत से कुमारी भारती बघेल के स्थान पर.
शहडोल प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , शहडोल की हैसियत से श्रीमती कनकलता सोनकर के स्थान पर. श्री राजदीप सिंह ठाकुर उपरोक्त पदस्थापना के साथ- साथ प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, उमरिया का समवर्ती प्रभार ( concurrent charge ) भी संभालेंगे एवं इस हेतु प्रत्येक माह में 15 दिवस के लिए कुटुम्ब न्यायालय , उमरिया में श्रृंखला न्यायालय आयोजित करेंगे.
टिप्पणी.- श्री विवेक सिंह रघुवंशी, तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जबलपुर का स्थानांतरण उनके अभ्यावेदन के आधार पर स्वयं के व्यय पर किया गया है अतः उन्हें स्थानांतरण भत्ते की पात्रता नहीं होगी.
6260
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 अक्टूबर 2015
क्र. 893 - गोपनीय- 2015-दो-2-1-2015 ( भाग- बी) - भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों एवं मध्यप्रदेश सिविल कोर्ट्स एक्ट, 1958 की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) के साथ पठित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , निम्न सारणी के स्तम्भ ( 2 ) में दर्शित उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी ( अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ) को उनके समक्ष स्तम्भ ( 3 ) में निर्दिष्ट स्थान से स्तम्भ (4 ) में निर्दिष्ट स्थान पर स्थानान्तरित कर, उक्त न्यायिक अधिकारी के समक्ष स्तम्भ ( 6 ) में निर्दिष्ट अपर जिला न्यायाधीश की हैसियत से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है.
दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, उच्चतर न्यायिक सेवा के निम्न अधिकारी को उनके नाम के समक्ष निम्नलिखित सारणी के स्तम्भ ( 5 ) में निर्दिष्ट सत्र खण्डके लिए सत्र न्यायालय की अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अपर सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नियुक्त करता है :-
नाम
क्रमांक
कहां से (1)
(2)
(3) 1
पन्ना श्री देवेन्द्र प्रसाद मिश्रा
सारणी
कहांको
(4)
न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी (6)
पदस्थापना के जिले का नाम (5)
जबलपुर
जबलपुर
तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री विवेक सिंह रघुवंशी के स्थान पर.
जबलपुर, दिनांक 5 अक्टूबर 2015
क्र. 927- गोपनीय- 2015-दो-2-1-2015 ( भाग- बी) - भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों एवं मध्यप्रदेश सिविल कोर्ट्स एक्ट, 1958 की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) के साथ पठित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्न सारणी के स्तम्भ ( 2 ) में दर्शित उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारियों ( अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ) को उनके समक्ष स्तम्भ ( 3 ) में निर्दिष्ट स्थान से स्तम्भ (4 ) में निर्दिष्ट स्थान पर स्थानान्तरित कर, उक्त न्यायिक अधिकारी के समक्ष स्तम्भ ( 6 ) में निर्दिष्ट अपर जिला न्यायाधीश की हैसियत से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है.
दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, उच्चतर न्यायिक सेवा के निम्न अधिकारी को उनके नाम के समक्ष निम्नलिखित सारणी के स्तम्भ ( 5 ) में निर्दिष्ट सत्र खण्ड के लिए सत्र न्यायालय की अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अपर सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नियुक्त करता है :-
नाम
क्रमांक
कहां से (1)
(2)
(3) 1
मण्डलेश्वर श्री अनीष कुमार मिश्रा
2 श्री लीलाधर सोलंकी
खरगोन
सारणी
कहां को पदस्थापना के जिले का नाम
न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी (6)
(5)
(4)
धार
सरदारपुर
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सरदारपुर के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश कीहैसियत से.
उज्जैन
उज्जैन
द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
टिप्पणी.- श्री लीलाधर सोलंकी, द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, खरगोन जिला मण्डलेश्वर का स्थानान्तरण स्वयं के व्यय पर किया गया है .
उच्च न्यायालय के आदेशानुसार , वेद प्रकाश, रजिस्ट्रार जनरल.
भाग 1 ]
6261
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 अक्टूबर 2015
जबलपुर, दिनांक 1 अक्टूबर 2015
क्र. 910-गोपनीय- 2015-दो-3-49-2015.- उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , कुमारी विनीता भटनागर, व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 , सांवेर, जिला इंदौर का विवाह उपरांत नाम परिवर्तन " श्रीमती एस. विनीता ( श्रीमती सैयदा विनीता ) " पत्नी श्री सैय्यद ज़ीशान अली वारसी करने की एतद्वारा स्वीकृति प्रदान करता है. उनके संबंधित प्रपत्रों में उनका परिवर्तित नाम अंकित किया जावे .
आदेशानुसार, वेद प्रकाश, रजिस्ट्रार जनरल.
जबलपुर, दिनांक 1 अक्टूबर 2015
क्र. 921 -गोपनीय- 2015-दो- 2-1-2015 ( भाग- बी) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्न सारणी के स्तम्भ क्रमांक (2) में उल्लेखित न्यायिक अधिकारी को उनके नाम के समक्ष उक्त सारणी के स्तम्भ क्रमांक ( 3 ) में दर्शाये अनुसार उल्लेखित न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर, उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है : -
सारणी
अधिकारी का नाम
क्रमांक
न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी ( 1)
(3)
नवम् अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उज्जैन की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
(2) 1 कुमारी जसवीर कौर सासन, द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उज्जैन.
उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, वेद प्रकाश , रजिस्ट्रार जनरल.
जबलपुर, दिनांक 26 सितम्बर 2015
क्र. D- 5261-दो-3-130-2009.- श्री आनन्द व्ही मण्डलोई, बजट अधिकारी/एडीशनल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, ग्वालियर खण्डपीठ, ग्वालियर को दिनांक 21 से 26 सितम्बर 2015 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए छह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री आनन्द व्ही मण्डलोई, बजट अधिकारी/ एडीशनल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, ग्वालियर खण्डपीठ, ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री आनन्द व्ही मण्डलोई, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो बजट अधिकारी/एडीशनल रजिस्ट्रार के पद पर कार्यरत रहते .
क्र. D-5268-दो- 2-11-2013.- श्री ए. एम. सक्सेना, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय , ग्वालियर खण्डपीठ, ग्वालियर को दिनांक 5 से 9 अक्टूबर 2015 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 4 अक्टूबर 2015 के एवं अवकाश के पश्चात् में दिनांक 10, 11 एवं 12 अक्टूबर 2015 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री ए. एम. सक्सेना, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय , ग्वालियर खण्डपीठ, ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है .
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री ए. एम. सक्सेना, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रिंसिपल रजिस्ट्रार के पद पर कार्यरत रहते.
उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, व्ही. बी. सिंह , रजिस्ट्रार.
Jabalpur, the 18th September 2015 No. A- 3670- III - 6-6-84 - II .- In exercise of the powers conferred under sub - section (3 ) of Section 9 of Cr . P. C. 1973 & all other enabling provisions High Court of Madhya Pradesh is pleased to designate Smt . Mamta Jain Presiding Officer of the court of XIIth Additional Sessions Judge , Jabalpur for the speedy trail of offences of Rape , Gang- rape , Murder with rape & all other offences relating thereto at District Headquarter Jabalpur.
This notification is issued in addition to the earlier Notification( s) issued in respect of the speedy trail of offences of Rape , Gang - rape , Murder with rape & all other offences relating thereto , at District Headquarter Jabalpur .
जबलपुर, दिनांक 21 सितम्बर 2015
क्र. B -4211- तीन-10-42-75 ( पन्ना- पवई ) .-मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय अधिनियम, 1958 ( अधिनियम क्रमांक 19 सन् 1958 ) की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, एतद्वारा निर्देशित करता है कि श्री भागवत प्रसाद पाण्डे, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पवई, जिला पन्ना अपने घोषित कार्यस्थल पवई के अतिरिक्त पन्ना में भी प्रत्येक माह 15 ( पन्द्रह ) दिवस , वहां श्रृंखला न्यायालय आयोजित करने हेतु बैठक करेंगे .
No. B -4211 - III - 10-42-75 . (Panna- Pawai) . In exer- cise of the powers conferred by Section 12 of the Madhya Pradesh Civil Courts Act, 1958 (Act No. 19 of 1958) , the High Court of Madhya Pradesh hereby directs that the Shri Bhagwat Prasad Pandey, Additional District & Sessions Judge, Pawai District Panna in addition to his place of sitting declared at Pawai shall also sit at Panna for 15 (Fifteen) days in each month , for holding of Link Court there .
[ भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 अक्टूबर 2015
6262
Jabalpur , the 3rd October 2015
No. B - 4471 - III - 6-6-84 - II . In exercise of the powers conferred under sub - section ( 3 ) of Section 9 of Cr. P. C. 1973 & all other enabling provisions High Court of Madhya Pradesh is pleased to designate Ku . Nivedita Mudgal , Presiding Officer of the court of IIIrd ASJ Guna for the speedy trail of offences of Rape , Gang - rape , Murder with rape & all other offences relating thereto , of the District Headquarter Guna.
No. B-4469- III - 6-6-84 - II . In exercise of the powers conferred under sub - section ( 3 ) of Section 9 of Cr. P. C. 1973 & all other enabling provisions High Court of Madhya Pradesh is pleased to designate Smt . Laxmi Sharma , Presiding Officer of the court of Special Judge , SC/ ST ( POA) Act , Ujjain for the speedy trail of offences of Rape , Gang- rape , Murder with rape & all other offences relating thereto , of the District Headquarter Ujjain .
No. B - 4473 - III - 6-6-84 - II . In exercise of the powers conferred under sub - section ( 3 ) of Section 9 of Cr. P. C. 1973 & all other enabling provisions High Court of Madhya Pradesh is pleased to designate Shri Arvind Kumar Shukla, Presiding Officer of the court of Special Judge , SC/ST ( POA ) Act Katni for the speedy trail of offences of Rape, Gang - rape , Murder with rape & all other offences relating thereto , of the District Headquarter Katni .
No. B - 4465 - III - 6-6-84 - II .- In exercise of the powers conferred under sub - section (3 ) of Section 9 of Cr. P. C. 1973 & all other enabling provisions High Court of Madhya Pradesh is pleased to designate Smt . Giribala Singh , Presiding Officer of the court of XIth ASJ Bhopal for the speedy trail of offences of Rape , Gang- rape , Murder with rape & all other offences relating thereto , of the District Headquarter Bhopal .
No. B - 4475 - III - 6-6-84- II .-In exercise of the powers conferred under sub - section (3 ) of Section 9 of Cr. P. C. 1973 & all other enabling provisions High Court of Madhya Pradesh is pleased to designate Shri R. N. Choudhary, Presiding Officer of the court of Special Judge , SC/ST (POA) Act Panna for the speedy trail of offences of Rape , Gang - rape , Murder with rape & all other offences relating thereto , of the District Headquarter Panna.
No. B- 4467 - III - 6-6-84- II . In exercise of the powers conferred under sub - section ( 3 ) of Section 9 of Cr . P. C. 1973 & all other enabling provisions High Court of Madhya Pradesh is pleased to designate Smt . Vibhavari Joshi , Presiding Officer of the court of Ist ASJ Rajgarh for the speedy trail of offences of Rape , Gang- rape, Murder with rape & all other offences relating thereto , of the District Headquarter Rajgarh.
क्र. B -4459- तीन-6-4-81- पांच. मध्यप्रदेश डकैती और व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम, 1981 , ( अधिनियम क्रमांक 36 सन् 1981 ) की धारा 6 की उपधारा (2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को, प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय अपनी पूर्व में जारी की गई अधिसूचना क्र. बी-3823, दिनांक 26 जुलाई 2013 को, जहां तक कि उसका संबंध ग्वालियर सत्र खण्ड से है, में आंशिक संशोधन करते हुए एतद्वारा निम्नलिखित अपर सत्र न्यायाधीश को नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम नं . ( 2 ) में वर्णित तथा तत्स्थानी प्रविष्टियों के कॉलम नं. (3 ) में वर्णित राजस्व जिले के उल्लेखित क्षेत्रों के लिये कॉलम नं. ( 4 ) में वर्णित शासन द्वारा निर्मित विशेष न्यायालय में उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त करता है, अर्थात्ः-
अनुसूची
शासन द्वारा निर्मित विशेष न्यायालय का नाम क्रमांक
क्षेत्र जिसके लिए विशेष
न्यायाधीश की नियुक्ति की गई
अधिकारी का नाम एवं पदनाम (विशेष न्यायाधीश की नियुक्ति के संबंध में)
(4)
(3)
(2)
(1)
1.
बारहवें अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , ग्वालियर का न्यायालय.
श्री ए. के. गोयनार, बारहवें अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, ग्वालियर.
ग्वालियर सेशन खण्ड के अधीन विशेष न्यायालय अनुक्रमांक 2, 3 तथा 4 पर दी गई क्षेत्रीय अधिकारिता को छोड़कर ग्वालियर सेशन खंड का समस्त क्षेत्र.
No. B - 4459 - III - 6-4-81 - V. In exercise of the powers conferred by sub- section (2) of Section 6 of Madhya Pradesh Dacoity Aur Vyapaharan Prabhavit Kshetra Adhiniyam , 1981 (No. 36 of 1981 ) the High Court of Madhya Pradesh , by making slight amendments in its previous Notification No. B- 3823 dated 26th July 2014 hereby appoints the following Additional Sessions Judge , specified in Column No.2, of the schedule given below and for the related भाग 1 ]
6263
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 अक्टूबर 2015
areas of the concerning Revenue Districts specified in corresponding entries appearing in Column No. 3 , of the said Schedule as Presiding Officer of the Special Court mentioned in column No. (4) thereof, established by the State Government from the date of assumption of charges as Presiding Officer by him , namely:---
SCHEDULE
No. Name & designation of Presiding Officer appointed as Special Judge
(1)
(2)
1 . Shri A. K. Goyanar , XIIth Additional Sessions Judge , Gwalior .
Areas for which he is proposed to be appointed as a Special Judge
Name of the Special Court established by the State Government
(4)
(3)
Court of XIIth Additional Sessions Judge , Gwalior .
All Area of Gwalior Sessions Division excluding the territorial jurisdiction given to the Special Court at Serial No. 2, 3 & 4 under Sessions Division Gwalior .
क्र. B-4461-तीन-6-4-81 भाग-6.- मध्यप्रदेश डकैती और व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम, 1981 (अधिनियम क्रमांक 36 सन् 1981 ) की धारा 6 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को, प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर, एतद्वारा अपनी अधिसूचना क्रमांक बी- 3821- तीन-6-4-81 भाग-6 , दिनांक 26 जुलाई 2014 में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्ः- संशोधन
उक्त अधिसूचना की अनुसूची में अनुक्रमांक ( 1 ) तथा उससे संबंधित स्तंभ ( 2 ) में वर्णित वर्तमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जावें:-
क्रमांक अधिकारी का नाम एवं पदनाम विशेष न्यायाधीश की नियुक्ति के संबंध में
(2)
(1)
1. श्री आर. एन. चौधरी, विशेष न्यायाधीश (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति) अत्याचार निवारण अधिनियम, पन्ना.
अनुसूची
शासन द्वारा निर्मित स्पेशल कोर्ट का नाम
(4)
क्षेत्र जिसके लिए विशेष न्यायाधीश की नियुक्ति की गई (3) राजस्व जिला पन्ना
विशेष न्यायाधीश ( अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति) अत्याचार निवारण अधिनियम, पन्ना का न्यायालय.
No. B -4461 - III- 6-4-81 -Pt - VI . In exercise of the powers conferred by sub- section (2) of the Section 6 of Madhya Pradesh Dacoity Aur Vyapharan Prabhavit Kshetra Adhiniyam , 1981 (Act No. 36 of 1981 ) the High Court of Madhya Pradesh , Jabalpur , hereby makes the following amendment in its Notification No. B- 3821 - III- 6-4-81 Pt- VI , dated 26 July 2014 , namely:-
AMENDMENT
In the Schedule of the said Notification in Serial No. ( 1) , for the existing entries in Column No. (2) , the following entries , shall be substituted:-
S.
Name & Designation of
Name of the Special Court established by the State Government .
(4)
Area for which the
appointment made
inSpecial Court
(3)
No. the Presiding Officer appointed in the Special Court (2)
Revenue District Panna
(1) 1. Shri R. N. Choudhary , Special Judge , SC/ST (POA) Act , Panna .
Court of Special Judge, SC/ST ( POA) Act , Panna .
By order of the High Court, VIVEK SAXENA , OSD ( DE) .