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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

0

Published 23 October 2015

Type
Ordinary
Gazette no.
43
Part
1
Identifier
in.gazette.madhya.2015-10-23.43.Ordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

मध्यप्रदे श

शासन

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सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 43 ]

भोपाल , शुक्रवार, दिनांक 23 अक्टूबर 2015- कार्तिक 1 , शक 1937

विषय-सूची

भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश, ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.-स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं,

( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं,

भाग 3.-

(2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

( क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, भाग 4.-

(3 ) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,

(ख) ( 1 ) अध्यादेश, ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद्के अधिनियम,

(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल भोपाल, दिनांक 9 सितम्बर 2015

क्र. ई - 1-323-2015-5-एक. श्रीमती हर्षिका सिंह , भाप्रसे (2012) , सहायक कलेक्टर, बालाघाट को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक स्थानापन्न अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , वारासिवनी, जिला बालाघाट पदस्थ किया जाता है .

भोपाल, दिनांक 11 सितम्बर 2015

क्र. ई - 5-916- आयएएस-लीव-5-1.- ( 1 ) श्रीमती रूचिका चौहान, आयएएस, मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, उज्जैन को दिनांक 14 से 18 सितम्बर 2015 तक, पाँच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 12, 13 सितम्बर 2015 एवं

6265

19, 20 सितम्बर 2015 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2 ) अवकाश से लौटने पर श्रीमती रूचिका चौहान को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, जिला उज्जैन के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्रीमती रूचिका चौहान को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती रूचिका चौहान अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अन्टोनी डिसा, मुख्य सचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2015 .

6266

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 अक्टूबर 2015

गृह विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 9 अक्टूबर 2015

क्र. एफ 1 (ए) 331-85-ब-2-दो श्रीमती रीना मित्रा, भा.पु.से. , विशेष पुलिस महानिदेशक ( महिला अपराध एवं अजाक ) , पुलिस मुख्यालय , भोपाल को दिनांक 3 जून 2015 का एक दिवस अर्जित अवकाश के उपभोग पश्चात् कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है.

क्र. एफ 1 ( ए) 151-2010-ब-2- दो. श्री इरशाद वली , भा.पु.से. , पुलिस अधीक्षक, दतिया को दिनांक 5 से 15 अक्टूबर 2015 तक, ग्यारह दिवस पितृत्व अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2 ) श्री इरशाद वली , भा.पु.से. की अवकाश अवधि में इनका चालू कार्य श्री जयवीर सिंह भदौरिया, रा.पु.से. , अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, दतिया द्वारा अपने वर्तमान कार्य के साथ - साथ संपादित किया जावेगा .

(3) अवकाश से लौटने पर श्री इरशाद वली , भा.पु.से. , को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस अधीक्षक, बालाघाट के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) अवकाशकाल में श्री इरशाद वली , भा.पु.से. को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

( 5 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री इरशाद वली, भा.पु.से. उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

क्र. एफ 1 ( ए) 399-1988-ब- 2-दो राज्य शासन, श्री सी. व्ही. मुनिराजू, भा.पु.से. , अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक ( एन्टी नक्सलाईट ऑपरेशन ) , पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 30 अगस्त से 4 सितम्बर 2015 तक, छः दिवस लघुकृत अवकाश, दिनांक 5-6 सितम्बर 2015 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है.

(2) शेष कंडिकाएं यथावत रहेंगी. उक्त अवकाश के उपभोग के एवज में इनके लघुकृत अवकाश खाते से 12 दिवस का अर्द्धवैतनिक अवकाश घटाया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, कमला उपाध्याय , अवर सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल , दिनांक 12 अक्टूबर 2015

फा. क्र. 1 (बी ) -31-2004- इक्कीस- ब ( दो ) .- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , शासकीय अभिभाषक/लोक अभियोजक/ अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/अतिरिक्त लोक अभियोजक के पद पर उनके नाम के सामने दर्शाये अनुसार उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये इन्दौर सत्र खण्ड के इन्दौर राजस्व के लिये एतद्वारा , नियुक्त करता है. यह नियुक्ति सामान्य पदावधि समाप्त होने के पूर्व बिना कोई कारण बताये किसी भी समय उन्हें कोई सूचना दिए बिना समाप्त की जा सकती है:-

पद

क्रमांक नाम (1) (2)

(3)

1. श्री विमल कुमार मिश्रा शासकीय अभिभाषक/लोक अभियोजक, जिला इन्दौर.

2. श्रीमती दीपमाला राजपूत अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/ अतिरिक्त लोक अभियोजक, जिला इन्दौर,

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जे. के. वैद्य, सचिव.

उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल , दिनांक 3 सितम्बर 2015

क्र. एफ-5-4-2012- अट्ठावन.- राज्य शासन , मध्यप्रदेश फल पौध रोपणी (विनियमन ) अधिनियम, 2010 की धारा 8 ( 1 ) ख के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश फलन पौध रोपणी (विनियमन ) अधिनियम, 2010 के परिचालन हेतु स्थापित मध्यप्रदेश फल पौध रोपणी ( विनियमन ) नियम, 2011 के सन्दर्भ में पंजीकृत शासकीय/निजी रोपणियों से विक्रय किये जाने वाले निम्नांकित फल-पौधों की वर्ष 2015-16 के लिए अधिकतम दर कॉलम ( 3 ) में दर्शाये अनुसार घोषित करता है . यह दरें आगामी अधिसूचना प्रकाशित होने तक प्रभावशील रहेंगी.

क्रमांक नाम फल-पौध वर्ष 2015-16 में दर प्रति फल-पौध (1) (2) (3)

50/-

1 आम कलमी (सभी किस्में)

15/-

2 आम बीजू

30/-

3 अमरूद गूटी

35/-

4 ' अमरूद बडेड

15/-

5 अमरूद बीजू

25/-

6 नींबू गूटी

15/-

7 नींबू बीजू

40/-

8 मौसम्बी बडेड

9 संतरा बडेड

40/-

15/-

10 कटहल बीजू

15/-

11 सीताफल बीजू भाग 1 ]

6267

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 अक्टूबर 2015

(2)

(3)

(1)

30/-

अनार गूटी

12

40/-

13 अनार टिशुकल्चर

15/-

14 जामून बीजू

15/-

15 फालसा बीजू

15/-

16 शहतूत ( रूटेट कटिंग)

30/-

17 ऑवला बडेड

15/-

18 ऑवला बीजू

40/-

19 चीकू ( ग्राफ्टिंग )

25/-

20. बेर बडेड

10/-

करौंदा बीजू

21

22 पपीता पौध बीजू ( सभी उन्नत किस्में ) 15/-

20/-

23 पपीता संकर किस्में बीजू

10/-

24 केला कन्द

20/-

25 केला टिशुकल्चर

50/-

26 लीची गूटी

15/-

27 अंगूर रूटेट कटिंग

25/-

28 नाशपाती बडेड

उपरोक्त दरें आगामी अधिसूचना जारी/ प्रकाशित होने तक प्रभावशील रहेंगी.

मगदली खलखो, उपसचिव. मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

श्रम विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 6 अक्टूबर 2015

क्र. एफ 4(ई )4-12-ए- सोलह. मध्यप्रदेश औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 ( क्र. 27 सन् 1960 ) की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 4 ( ई) 4-2012- ए- सोलह , दिनांक 19 अक्टूबर 2012 को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , नीचे प्रथम एवं द्वितीय अनुसूची में कॉलम ( 2 ) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को क्रमशः श्रम अधिकारी तथा उप श्रम अधिकारी नियुक्त करती है, अर्थात्ः-

प्रथम अनुसूची

अधिकारी का नाम

अ. क्र.

(1)

(2)

1 श्री आर . जी. पाण्डेय

2 श्री प्रभात दुबे

3 श्री एल. पी. पाठक

(1)

(2)

4 श्री आर. एस. यादव

5 श्री एच. सी. मिश्रा

6 श्री जे. एस. उद्दे

7 श्री एस. एस. दीक्षित

8 श्री आशीष पालीवाल

9 श्री भगवत प्रसाद

10 श्रीमती नीलम सिंह

11 श्रीमती मेघना भट्ट

12 श्रीमती पी. जासेमिन अली

13 श्री भानुप्रताप सिंह

14 श्री कीर्ति कुमार गुप्ता

15 श्रीमती रजनी मालवीय

16 श्रीमती संध्या सिंह

17 श्री एच. के. अहिरवार

18 श्री एल. पी. धनोलिया

19 श्री शिवसिंह मण्डलोई

20 श्री चिरंजीत सिंह कुशवाह

21 श्री अरविन्द्र प्रकाश सक्सेना

22 श्री शैलेन्द्र सिंह सोलंकी

23 श्री मोहन सिंह ठाकुर

24 श्रीमती राखी जोशी

25 श्री दशरथ लाल सूर्यवंशी

26 श्री हेमचंद्र गुप्ता

27 श्री टी. डी. चौबे

28 श्री गोपाल स्वामी

29 श्री के. के. चौधरी

30 श्री अमर सिंह अलावा

31 श्री जी. डी. द्विवेदी

32 श्री साहेबराव सेंदाणे

33 श्री अनिल भोर

34 श्री बालादीन अहिरवार

35 श्री के. एच. मतकर

36 श्री कैलाश नारायण शर्मा

37 श्री प्रेमनाथसिंह बघेल

38 श्री राजेन्द्र कुमार दीक्षित

39 श्री राजेन्द्र कुमार मिश्रा

40 श्री नरेन्द्र कुमार वर्मा

41 श्री मोहनसिंह सूर्यवंशी

42 श्री सतीशचंद्र दुबे

43 श्री सुनील हेमराज जैन 6268

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 अक्टूबर 2015

(1)

(2)

44 श्री रमेशचंद्र बेनवाल

45 श्री कुशलसिंह मुजालदा

46 श्री नीलेश कुमार निगम

47 श्री दिनेश कुमार दालोद्रा

48 श्री कचरमल खिची

द्वितीय अनुसूची

अ. क्र.

अधिकारी का नाम

(1)

(2)

1 श्री देवीसिंह भदौरिया

2 श्री रामसंजीवन बुनकर

3 श्री विक्रमसिंह मण्डलोई

4 श्री के. पी. राकेश

5 श्री पतालीराम कोल

6 श्री सुखलाल कोल

7 श्री नंदकिशोर गोयल

8 श्री जी. पी. परमार

9 श्री सखाराम ठाकुर

10 श्री राजेन्द्र कुमार तिवारी

11 श्री हरिनारायण शर्मा

12 श्री देवीसिंह चौहान

13 श्री जगन्नाथ सिंह यादव

14 श्री राजेश कुमार मिश्रा

15 श्री रामप्रकाश गर्ग

16 श्री रामगोपाल रजक

17 श्री रामचरण संतोरे

18 श्री दिनेश कुमार जैन

19 श्री गुलरेज अहमद सिद्धिकी

20 श्री अरूण कुमार पाण्डे

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम. के. वाष्र्णेय, प्रमुख सचिव.

भोपाल , दिनांक 6 अक्टूबर 2015

क्र. एफ 4( ई ) 4-2012-ए- सोलह.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ 4 (ई )4-2012- ए-सोलह, दिनांक 6 अक्टूबर 2015का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम. के. वाष्र्णेय , प्रमुख सचिव.

[ भाग 1 Bhopal , the 6th October 2015

No. F4 (E ) 4-12 - A - XVI . In exercise of the Powers conferred by sub- section ( 1 ) of Section 6 of the Madhya Pradesh Industrial Relation Act , 1960 (No. 27 of 1960) and in superession of this Department's Notification No. 4(E) -4-2012- A- XVI, dated 19th October 2012 issued in this behalf, the State Government , hereby , appoints persons , mentioned in column (2) of the First Schedule and the Second Schedule below to be the Labour Officers and Dy. Labour Officers respectively, namely :-

FIRST SCHEDULE

S. No. Name of the Officer

(1)

(2)

1 Shri R. G. Pandey

2 Shri Prabhat Dubey

3 Shri L. P. Pathak

4 Shri R. S. Yadav

5 Shri H. C. Mishra

6 Shri J. S. Uddey

7 Shri S. S. Dixit

8 Shri Ashish Paliwal

9 Shri Bhagwat Prasad

10 Smt. Neelam Singh

11 Smt . Meghna Bhatt

12 Smt . P. Jasemin Ali

13 Shri Bhanu Pratap Singh

14 Shri Kirti Kumar Gupta

15 Smt . Rajni Malviya

16 Smt. Sandhya Singh

17 Shri H. K. Ahirwar

18 Shri L. P. Dhanoiliya

19 Shri Shiv Singh Mandloi

20 Shri Chiranjitsingh Kushwah

21 Shri Arvind Prakash Saxena

22 Shri Shailendra Singh Solanki

23 Shri Mohan Singh Thakur

24 Smt . Rakhi Joshi

25 Shri Dasrathlal Suryavanshi

26 Shri Hemchandra Gupta

27 Shri T. D. Choubey

28 Shri Gopal Swami

29 Shri K. K. Choudhary

30 Shri Amat Singh Alawa

31 Shri G. D. Dwivedi भाग 1 ]

6269

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 अक्टूबर 2015

(2)

(1)

32 Shri Shaeb Rao Sendane

33 Shri Anil Bhor

Shri Baladin Ahirwar

34

35 Shri K. H. Matkar

36 Shri Kailash Narayan Sharma

37 Shri Premnath Singh Baghel

38 Shri Rjendra Kumar Dixit

39 Shri Rajendra Kumar Mishra

40 Shri Narendra Kumar Verma

41 Shri Mohan Singh Suryawanshi

42 Shri Satish Chandra Dubey

43 Shri Sunil Hemraj Jain

44 Shri Ramesh Chandra Benwal

45 Shri Kushal Singh Muzalda

46 Shri Neelesh Kumar Nigam

47 Shri Dinesh Kumar Dalodra

48 Shri Kacharmal Khichi

SECOND SCHEDULE

S. No. Name of the Officer

(1)

(2)

1 Shri Devi Singh Bhadoriya

2 Shri Ram Sajivan Bunkar

नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल

(1)

3 Shri Vikaram Singh Mandloi

4 Shri K. P. Rakesh

5 Shri Pataliram Kol

6 Shri Sukhlal Kol

7 Shri Nandkishore Goyal

8 Shri G. P. Parmar

9 Shri Sakharam Thakur

10 Shri Rajendra Kumar Tiwari

11 Shri Harinarayan Sharma

12 Shri Devi Singh Chouhan

13 Shri Jagannath Singh Yadav

14 Shri Rajesh Kumar Mishra

15 Shri Ramprasad Garg

16 Shri Ramgopal Rajak

17 Shri Ramcharan Santore

18 Shri Dinesh Kumar Jain

19 Shri Gulrej Ahmed Siddique

20 Shri Arun Kumar Pandey

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , M. K. VARSHNEY, Principal . Secy .

भोपाल, दिनांक 12 अक्टूबर 2015

क्र. एफ- 3-32-2012- बत्तीस. मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, ( संशोधित ) 1973 ( क्रमांक 1 सन् 2012 ) की धारा 23 " क" की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , इस विभाग की सूचना क्रमांक एफ-3- 32-2012- बत्तीस, दिनांक 14 अगस्त 2012 द्वारा प्रस्तावित किये गये अनुसार प्रवर्तित ग्वालियर विकास योजना 2021 में निम्नानुसार उपांतरण की पुष्टि करती है. उपांतरण ब्यौरे निम्नानुसार है:-

अनुसूची

क्रमांक

ग्राम

खसरा क्र.

क्षेत्रफल (वर्गमीटर में) (1) 1

(4) 591.15 (2) महलगाँव

591.15

(3) फूलबाग के अनसर्वेड क्षेत्र योग ..

2. उक्त उपांतरण ग्वालियर विकास योजना 2021 का एकीकृत भाग होगा.

उपांतरण पश्चात् उपांतरित भू- उपयोग विकास योजना में निर्दिष्ट भू- उपयोग

(5) नगर उद्यान

(6) वाणिज्यिक

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

एस. के. मुदगल , उपसचिव.

6270

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 अक्टूबर 2015

राजस्व विभाग

कार्यालय , कलेक्टर, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभग

झाबुआ, दिनांक 8 अक्टूबर 2015

क्र. 1278 - भू-अर्जन-री-1-2015.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 की उपधारा ( 1 ) के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णनः-

(क) जिला-झाबुआ

(ख ) तहसील- पेटलावद

(ग) ग्राम- बावड़ी

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.04 हेक्टर.

खसरा स. क्र.

भूमि स्वामी का नाम एवं

पिता का नाम

क्रमांक अर्जित की जाने वाली

भूमि का रकबा ( हे . में. )

अर्जनीय भूमि रिमार्क का कुल रकबा

भूमि का कुल

रकबा

(हे. में. )

(3) (1)

(2)

677 1 सविताबाई पति भरतलाल पाटीदार जाति कुलंबी पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.

991 2 भेरूलाल पिता हरिराम कुलबी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.

283/1 3 लालसिंह पिता गोविन्दसिंह जाति, राजपूत पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.

योग ..

( हे. में. )

सिंचित

असिंचित

(6) (7)

(8) (5)

0.540

0.540

(4) 0.750

0.420

0.420

0.590

0.600

0.080

0.080

1.040

1.940

1.040

( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- माही परियोजना की माही शाखा नहर एवं अन्य नहरों के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

(3 ) नहर निर्माण कार्य पूर्व से ही प्रचलित है, अधिकांश भूमियों का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है. केवल कुछ भाग का ही अर्जन किया जाना है . अतः पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना के सार का प्रकाशन नहीं किया जा रहा है .

(4) भूमि का नक्शा ( प्लान ) , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी पेटलावद एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रं. -1 झाबुआ के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अरूणा गुप्ता, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

सार्वजनिक सूचना

छिन्दवाड़ा, दिनांक 12 अक्टूबर 2015

रा. प्र. क्र. 04-अ-82-2014-2015- भू-अर्जन-2015.- मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल का आदेश क्रमांक एफ-12-2-2014- सात- शा.2 ए, भोपाल , दिनांक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी " आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति " (Consent Land Purchase Policy) के अन्तर्गत मोहगांव जलाशय के डूब क्षेत्र से प्रभावित परिवारों व वनाधिकार के अन्तर्गत आवंटित पट्टेधारियों भाग 1 ]

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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 अक्टूबर 2015

के पुनर्वास, हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि क्रय किये जाने हेतु मध्यप्रदेश शासन , कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छिन्दवाड़ा के पक्ष के क्रय किया जाना प्रस्तावित है. उक्त अनुसूची में दर्शाये गये कृषकों की निजी भूमि से सम्बन्धित कृषकों को प्रारूप " क " में सूचना दी जाकर उनसे प्रारूप" ख " में सहमति ले ली गई है .

इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है , कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन में मोहगांव जलाशय के डूब क्षेत्र से प्रभावित परिवारों व वनाधिकार के अन्तर्गत आवंटित पट्टेधारियों के पुनर्वास हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णनः-

जिला तहसील

नगर/ग्राम

क्रय की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के भूमिस्वामी का नाम एवं पता

(3)

(1)

(2)

(4) छिन्दवाड़ा सौंसर ग्राम-भुम्मा

ब.न. - 296

प.ह.न. -10

1. श्री प्रमोद कुमार पिता मदनलाल माहेश्वरी निवासी मोहगांव-भूमि-स्वामी.

रा.नि.मं.- सौंसर.

2. श्री ज्ञानेश्वर, वामन, पुष्पा, सूर्यकांता, मैनाबाई पति चिरकुटया निवासी मोहगांव- भूमि- स्वामी.

3. श्री पुरूषोत्तम पिता 84 उकंडराव पराड़कर पवार निवासी पढाराखेड़ी- भूमि-स्वामी.

(2)

खसरा नम्बर

योजना जिसके लिये भूमि क्रय की जाना प्रस्तावित है.

क्रय किये जाने वाला प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)

(5)

(6)

(7.) 87/1 , 87/4

02.058 0.430

86

01.303

मोहगांव जलाशय के डूब क्षेत्र से प्रभावित परिवारों व वनाधिकार के अन्तर्गत आवंटित पट्टेधारियों के पुनर्वास हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये.

04.367

कुल योग 08.158

उपरोक्त अनुसूची में दर्शाई गई भूमि के संबंध में किसी जनसामान्य को भूमि अथवा भूमि के स्वत्व एवं प्रस्तावित भूमि के भू- भाग पर स्थित सम्पत्तियों के संबंध में कोई आक्षेप/आपत्ति है तो वह जारी दिनांक के 15 दिवस के भीतर लिखित रूप में स्वयं अथवा अभिभाषक के माध्यम से न्यायालय, कलेक्टर छिन्दवाड़ा के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, महेशचन्द्र चौधरी , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, होशंगाबाद, मध्यप्रदेश ( मण्डी निर्वाचन )

होशंगाबाद, दिनांक 12 अक्टूबर 2015

क्र. 277-50-13-मण्डी नि. समिति गठन-2015.- मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम , 1972 की धारा 11 ( 1 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, संकेत भोंडवे , कलेक्टर जिला होशंगाबाद मंडी अधिनियम की धारा 11 ( 1 ) ( घ) के अनुक्रम में मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी ( लोकसभा तथा विधान सभा सदस्य की मंडी समिति में सदस्यता तथा प्रतिनिधि का नाम निर्देशन ) नियम, 2010 के अन्तर्गत होशंगाबाद 6272

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 अक्टूबर 2015

[ भाग 1 जिले की निम्नानुसार कृषि उपज मण्डी समितियों के लिये एतद्वारा प्रतिनिधि नामनिर्दिष्ट करता हूं :-

क्र. मण्डी का नाम

नामनिर्दिष्ट सदस्यों का नाम एवं पता

(1)

(2)

(3) 01 बानापुरा

श्री संजय पाठक, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी , सिवनी मालवा श्री रामचंद्र लौवंशी , उपाध्यक्ष/संचालक, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक , रेंज आफिस के सामने बलराम चौक, सिवनी मालवा.

टीप:-

( 1 )

मण्डी अधिनियम की धारा

(4)

धारा 11 ( 1 ) ( च)

धारा 11 ( 1 ) (ज) उपरोक्त पदों के संबंध में जारी पूर्व अधिसूचना क्रं. 122 , दिनांक 27 जनवरी 2014 एतद्वारा निरस्त की जाती है.

(2 ) भूमि विकास बैंक का संचालक मण्डल भंग होने से धरा 11 ( 1 ) ( झ ) अनुसार बैंक प्रतिनिधि का पद रिक्त माना जावेगा.

कार्यालय , कलेक्टर एवं जिला रजिस्ट्रार, मुरैना, मध्यप्रदेश मुरैना, दिनांक 12 अक्टूबर 2015

संकेत भोंडवे , कलेक्टर क्र. जनगणना- 2015-7690.- मध्यप्रदेश गृह ( सामान्य) विभाग, मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ 10-1-2012-' दो-ए( 3 ) , दिनांक 16 फरवरी 2012 के द्वारा मध्यप्रदेश के राजपत्र दिनांक 17 फरवरी 2012 नागरिकता अधिनियम, 1955 और सहपठित नागरिकता ( नागरिकों का पंजीकरण और राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करना ) नियमावली, 2003 के नियम 5, 16 एवं 18 के अन्तर्गत जनसंख्या रजिस्टर तैयार करने के लिए नीचे अनुसूची के कॉलम ( 2 ) में निर्दिष्ट अधिकारियों को इस अनुसूची के कॉलम (4 ) में दर्शाये गए प्रशासनिक क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर तैयार करने के लिये नियुक्ति की जाती है:-

क्र.

पदनाम

प्रशासनिक क्षेत्र

राष्ट्रीय जनसंख्या

संख्या

रजिस्टर हेतु पदनाम

(1)

(2)

(3) 1 जिला कलेक्टर, मुरैना

(4)

संबंधित जिला

जिला रजिस्ट्रार

2 आयुक्त, नगर पालिक निगम , मुरैना

जिला रजिस्ट्रार

3 उपायुक्त, नगर पालिक निगम, मुरैना

संबंधित नगर निगम क्षेत्राधिकार ( बाह्य वृद्धि क्षेत्र को छोड़कर ) . नगर निगम क्षेत्र में सम्मिलित 13 ग्राम- जोराखुर्द, लालोर, भोंडेरी , मुडियाखेडा, मुरैना गांव, छोंदा, शिकारपुर, बडोखर, जौरी , अतरसुंमा, निवी, डोमपुरा एवं महाराजपुर का सम्पूर्ण क्षेत्र.

उप जिला रजिस्ट्रार

4 तहसीलदार-पोरसा

संबंधित नगर निगम क्षेत्राधिकार ( बाह्य वृद्धि क्षेत्र को छोड़कर ) . के अन्तर्गत आयुक्त नगर निगम द्वारा आवंटित क्षेत्र.

उप जिला रजिस्ट्रार

5 तहसीलदार-अम्बाह

संबंधित तहसील का ग्रामीण क्षेत्र तथा तहसील के अन्तर्गत जनगणना नगर एवं बाह्य वृद्धि क्षेत्र, यदि कोई हो तो सहित परन्तु सांविधिक नगर/ नगरों को छोड़कर.

उप जिला रजिस्ट्रार

संबंधित तहसील का ग्रामीण क्षेत्र तथा तहसील के अन्तर्गत जनगणना नगर एवं बाह्य वृद्धि क्षेत्र, यदि कोई हो तो सहित परन्तु सांविधिक नगर/नगरों को छोड़कर.

भाग 1 ]

(2)

(1)

6 तहसीलदार- मुरैना

7 तहसीलदार-जौरा

8 तहसीलदार-कैलारस

9 तहसीलदार- सबलगढ़

10 मुख्य नगरपालिका अधिकारी , नगरपालिका-पोरसा.

11 मुख्य नगरपालिका अधिकारी , नगर पालिका, अम्बाह.

12 मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगर परिषद, बामौर.

13 मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगर परिषद, जौरा.

14 मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगर परिषद, कैलारस.

15 मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका, सबलगढ़.

16 मुख्य नगरपालिका अधिकारी , नगर परिषद, झुण्डपुरा .

17 पटवारी

18 राजस्व निरीक्षक/स्वास्थ्य निरीक्षक/ सफाई निरीक्षक/सहायक राजस्व निरीक्षक/कर संग्राहक.

6273

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 अक्टूबर 2015

(3)

(4)

उप जिला रजिस्ट्रार संबंधित तहसील का ग्रामीण क्षेत्र तथा तहसील के अन्तर्गत जनगणना नगर एवं बाह्य वृद्धि क्षेत्र, यदि कोई हो तो सहित परन्तु सांविधिक नगर/ नगरों को छोड़कर.

उप जिला रजिस्ट्रार संबंधित तहसील का ग्रामीण क्षेत्र तथा तहसील के अन्तर्गत जनगणना नगर एवं बाह्य वृद्धि क्षेत्र, यदि कोई हो तो सहित परन्तु सांविधिक नगर/नगरों को छोड़कर.

उप जिला रजिस्ट्रार संबंधित तहसील का ग्रामीण क्षेत्र तथा तहसील के अन्तर्गत जनगणना नगर एवं बाहय वृद्धि क्षेत्र, यदि कोई हो तो सहित परन्तु सांविधिक नगर/ नगरों को छोड़कर.

उप जिला रजिस्ट्रार संबंधित तहसील का ग्रामीण क्षेत्र तथा तहसील के अन्तर्गत जनगणना नगर एवं बाह्य वृद्धि क्षेत्र, यदि कोई हो तो सहित परन्तु सांविधिक नगर/ नगरों को छोड़कर.

उप जिला रजिस्ट्रार संबंधित नगरपालिका ( बाह्य वृद्धि क्षेत्र को छोड़कर )

उप जिला रजिस्ट्रार संबंधित नगरपालिका ( बाह्य वृद्धि क्षेत्र को छोड़कर )

उप जिला रजिस्ट्रार संबंधित नगर परिषद ( बाह्य वृद्धि क्षेत्र को छोड़कर )

उप जिला रजिस्ट्रार संबंधित नगर परिषद ( बाह्य वृद्धि क्षेत्र को छोड़कर )

उप जिला रजिस्ट्रार संबंधित नगर परिषद ( बाह्य वृद्धि क्षेत्र को छोड़कर )

उप जिला रजिस्ट्रार संबंधित नगरपालिका ( बाह्य वृद्धि क्षेत्र को छोड़कर) संबंधित नगर परिषद ( बाहय वृद्धि क्षेत्र को छोड़कर)

उप जिला रजिस्ट्रार

स्थानीय रजिस्ट्रार संबंधित ग्राम तथा उनसे संबंधित जनगणना नगर एवं बाह्य वृद्धि क्षेत्र यदि कोई हो तो ( तहसीलदार द्वारा नियुक्त किये जायेंगे ) .

स्थानीय रजिस्ट्रार संबंधित नगरों के वार्डों ( नगर निगमों/नगर पालिकाओं/ नगर पंचायतों /छावनी बोर्ड ) में संबंधित उप जिला रजिस्ट्रार के द्वारा नियुक्ति आदेश के उल्लेखित क्षेत्र.

शिल्पा गुप्ता, कलेक्टर एवं जिला रजिस्ट्रार.

6274

[ भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 अक्टूबर 2015

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल

भोपाल , दिनांक 21 अक्टूबर 2015

सूचना

क्र. एफ 6-2-2013- सात -3 ( पार्ट ) .- राज्य सरकार द्वारा दिनांक 21 अक्टूबर 2015 को लिए गए निर्णय अनुसार राज्य सरकार, एतद्वारा , नीचे दी गई अनुसूची के स्तम्भ ( 3 ) में दर्शाई तहसीलों को सूखा प्रभावित मानती है , और वृहद प्रचार एवं सर्वसाधारण की जानकारी हेतु यह सूचना प्रकाशित की जाती है :-

अनुसूची

जिले का नाम

तहसील का नाम

क्रमांक

(1)

(2)

(3)

1

सतना

1. रघुराजनगर, 2. मझगवां, 3. बिरसिंहपुर, 4. रामपुर बघेलान , 5. कोटर, 6. नागौद, 7. अमरपाटन, 8. रामनगर, 9. उचेहरा , 10. मैहर.

2

डिंडोरी

1. डिंडोरी, 2. बजाग , 3. शहपुरा

3

सीधी

1. बहरी

4

शिवपुरी

1. शिवपुरी, 2. करैरा

5

मंदसौर

1. मल्हारगढ़

6

मुरैना

1. पोरसा , 2. अम्बाह, 3. मुरैना, 4. जौरा 5. कैलारस, 6. सबलगढ़ 7

झाबुआ

1. झाबुआ, 2. रानापुर, 3. मेघनगर, 4. थांदला

तहसीलें -27

कुल योग जिले -7

NOTICE

No. F 6-2-2013 - VII - 3 (part) . On the basis of Standard fixed by the State Government, the State Government hereby, recognize the drought affected tahsils shown in column in (3 ) of Schedule given below and this notice is published for vide publicity and information to general public :-

SCHEDULE

Sl . No.

Name of District

Name of Tahsils

(2)

(3)

(1) 1

Satna

1. Raghurajnagar , 2. Majhgawa , 3. Birsinghpur, 4. Rampur- baghelan, 5. Kothar, 6. Nagod , 7. Amarpatan , 8. Ramnagar , 9. Uchehara , 10. Maihar .

2

Dindori

1. Dindori , 2. Bajag , 3. Shahpura

3

1. Bahri

Sidhi

4

1. Shivpuri , 2. Karera

Shivpuri

5

Mandsaur

1. Malhargarh

6

Morena

1. Porsa, 2. Ambah , 3. Morana, 4. Joura , 5. Kailaras , 6. Sabalgarh 7

Jhabua

1. Jhabua , 2. Ranapur , 3. Meghnagar , 4. Thandla

Tahsils-27

Total Districts-7

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , के. के. सिंह, प्रमुख सचिव.

6275 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 अक्टूबर 2015

राजस्व विभाग

कार्यालय , कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

पन्ना, दिनांक 1 अक्टूबर 2015

प्र. क्र. 225 - अ- 82 - वर्ष 2014-15.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30, सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा ( 11 एवं 12 ) की उपधारा (3 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

तहसील

धारा 11 की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में) (4)

(6) (2)

(3)

(1)

पन्ना

पवई

अमुवा

कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, पवई.

पवई मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

निजी भूमि रकवा 6.23 हैक्टे. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.34 हैक्टे. कुल रकबा 6.57 हैक्टे.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पवई के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 227- अ- 82-वर्ष 2014-15.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30, सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा ( 11 एवं 12 ) की उपधारा (3 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील

जिला

नगर/ग्राम

धारा 11 की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)

(6) (2)

(3)

(4)

(5)

(1)

पवई

करही

पन्ना

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पवई.

पवई मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

निजी भूमि रकवा 11.01 हैक्टे. एवं शासकीय भूमि रकबा 1.41 हैक्टे. कुल रकबा 12.42 हैक्टे.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पवई के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 226- अ-82- वर्ष 2014-15.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30, सन् 6276

[भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 अक्टूबर 2015

2013) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा ( 11 एवं 12 ) की उपधारा ( 3 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील

नगर/ग्राम

जिला

धारा 11 की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)

(1) (2)

(4)

(6) (3)

(5)

पन्ना पवई

मुरकुछू

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पवई.

पवई मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

निजी भूमि रकवा 10.06 हैक्टे. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.14 हैक्टे.

कुल रकबा 10.20 हैक्टे.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पवई के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , शिव नारायण सिंह चौहान, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सार्वजनिक सूचना

सागर, दिनांक 5 अक्टूबर 2015

क्र. 7699 - क- प्र. भू.-अर्जन-1 अ- 82- वर्ष 2014-15 .- राज्य शासन के विभिन्न विभागों एवं उपक्रमों को सार्वजनिक प्रयोजना हेतु निर्माण की जाने वाली अधोसंरचनाओं के लिये समय - समय पर निजी भूमि की आवश्यकता पड़ती रहती है. मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग के परिपत्र क्रमांक 12-2-2014 सात/ए दिनांक 12 नवम्बर 2014 ( म. प्र. राजपत्र दिनांक 14 नवम्बर 2014) अनुसार राज्य सरकार द्वारा निजी भू- धारकों की " आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति " जारी की गई है. इस नीति के अंतर्गत राज्य शासन के विभाग/उपक्रम मध्यप्रदेश जल संसाधन विभाग को सोनपुर फीडर बाँध के निर्माण के डूब क्षेत्र में आने वाली ग्राम रेंगाझोली के कृषकों की निजी भूमि की आवश्यकता है इसका विवरण निम्नानुसार है तथा इसके भूमि स्वामी/ भू- स्वामियों द्वारा नीति की कंडिका 10 के अन्तर्गत अर्जन हेतु निर्धारित प्रपत्र ख में सहमति प्रस्तुत कर दी गयी है. आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति की कंडिका 11 ( 1 ) के अन्तर्गत सर्वसाधारण की सूचना के लिये यह सूचना जारी की जा रही है कि नीति के अंतर्गत भूमि विभाग के पक्ष में क्रय किये जाने पर विचार किया जा रहा है. यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में आपत्ति हो तो वह सार्वजनिक सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के अवधि में आधार सहित अपनी आपत्ति अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में अवकाश के दिनों को छोड़कर कार्यालयीन समय में प्रस्तुत कर सकता है . नियत अवधि के पश्चात् प्राप्त होने वाली आपत्तियों को न तो स्वीकार किया जावेगा और न ही उन पर विचार किया जावेगा-

आपसी सहमति से क्रय की जाने वाली भूमि का विवरण

भूमि का विवरण.-(म. प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला- सागर ( ख ) तहसील- केसली ( ग ) नगर/ ग्राम-रेंगाझोली , प. ह. नं. 29 ( घ) लगभग क्षेत्रफल- 1.80 हे .

ख. नं.

प्रभावित भूमि का क्षेत्रफल (हे . में ) अन्य सम्पत्ति स. क्र. भूमि स्वामी का नाम व पिता/पति का नाम

सिंचित असिंचित कुल रकबा (1)

(2)

(4)

(5)

(6)

(7)

0.80

(3) 155

0.80

1 गनपत पिता शोभाराम निवासी ईलदपुर

2

1.00

156/1

1.00

कल्याण पिता शोभाराम निवासी ईलदपुर

1.80

1.80

योग

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है.-सोनपुर मध्यम परियोजना के अंतर्गत सोनपुर फीडर बांध निर्माण के डूब क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व देवरी एवं भू- अर्जन अधिकारी उपखण्ड देवरी एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्र. 2 , केसली जिला सागर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

6277 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 अक्टूबर 2015

(4) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 15 दिन के अन्दर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी देवरी के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अशोक कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

सतना, दिनांक 7 अक्टूबर 2015

भू-अर्जन- प्र.क्र. एफ. -10-पत्र क्र. 195 भू-अर्जन-14. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

अर्जनीय रकबा (हेक्टर में ) लगभग

(1) (2)

(3)

(4)

(6)

(5)

2.682

अमरपाटन

सतना

डोमा

कार्यपालन यंत्री , जलसंसाधन संभाग, सतना.

अमझर तालाब योजना अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संतोष मिश्र , कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

नरसिंहपुर, दिनांक 9 अक्टूबर 2015

क्र. 682- भू-अर्जन-2015.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

( 2 ) चूंकि मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय , भोपाल के पत्र क्र. एफ -43/22 /2012/उन्नीस यो 995 भोपाल दिनांक 8 फरवरी 2013 एवं कार्यालय कार्यपालन यंत्री , लोक निर्माण विभाग ( भ/स) संभाग नरसिंहपुर के पृ. ज्ञापन क्रमांक 3479 तक./ 14-15/भू- अर्जन प्रकरण नरसिंहपुर दिनांक 3 दिसम्बर 2014 के अन्तर्गत भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग कार्यालय कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया कि, ग्राम महगुवांतला से भामा तक 20.30 कि. मी. सड़क का निर्माण कार्य में किसी भी कृषक का आवासीय मकान या सम्पूर्ण कृषि भूमि अधिग्रहित नहीं किया जाना है इसलिए पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन की आवश्यकता नहीं है.

6278

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 अक्टूबर 2015

(3 ) इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है , कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे :-

भूमि का वर्णन

जिला तहसील नगर/ग्राम

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2)

(3)

(1 )

(4) नरसिंहपुर तेंदूखेड़ा ग्राम- करहैया ब.नं. -49 प.ह.नं. - 25/21 रा.नि.मं. -चांवरपाठा.

रकबा 0.463 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.

(2)

अनुसूची

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

भू-अर्जन अधिकारी तहसील-तेंदूखेड़ा जिला नरसिंहपुर.

ग्राम महगुवांतला से भामा तक 20.30 सड़क का निर्माण कार्य हेतु लिये निजी भूमि का अधिग्रहण.

अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.narsinghpur.nic.in एवं म. प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की बेवसाईट http : www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है.

( 3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावि भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय, कलेक्टर, भू-अर्जन शाखा , नरसिंहपुर जिला नरसिंहपुर/ भू- अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) तहसील - तेंदूखेड़ा, जिला नरसिंहपुर (म. प्र. )/ कार्यालय , कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग , ( भ/स ) संभाग नरसिंहपुर के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, नरसिंहपुर के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 684- भू- अर्जन-2015.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

(2 ) चूंकि मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्र. एफ -43/ 22/2012/उन्नीस यो 995 भोपाल दिनांक 8 फरवरी 2013 एवं कार्यालय कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग ( भ/स ) संभाग नरसिंहपुर के पृ. ज्ञापन क्रमांक 3479 तक./ 14-15/भू- अर्जन प्रकरण नरसिंहपुर दिनांक 3 दिसम्बर 2014 के अन्तर्गत भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग कार्यालय कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रमाण- पत्र प्रस्तुत किया कि, ग्राम महगुवांतला से भामा तक 20.30 कि. मी. सड़क का निर्माण कार्य में किसी भी कृषक का आवासीय मकान या सम्पूर्ण कृषि भूमि अधिग्रहित नहीं किया जाना है इसलिए पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन की आवश्यकता नहीं है .

भाग 1 ]

6279

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 अक्टूबर 2015

( 3 ) इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे :-

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

जिला तहसील

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(3)

(1) नरसिंहपुर

(2) तेंदूखेड़ा ग्राम -बारहा ब.नं.-313 प.ह.नं.- 25/21 रा.नि.मं. -चांवरपाठा.

(4) रकबा 0.763 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.

अनुसूची

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

भू-अर्जन अधिकारी तहसील- तेंदूखेड़ा जिला नरसिंहपुर.

ग्राम महगुवांतला से भामा तक 20.30 सड़क का निर्माण कार्य हेतु लिये निजी भूमि का अधिग्रहण.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.narsinghpur.nic.in एवं म. प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की बेवसाईट http : www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावि भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय, कलेक्टर, भू-अर्जन शाखा, नरसिंहपुर जिला नरसिंहपुर/ भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) तहसील- तेंदूखेड़ा, जिला नरसिंहपुर (म. प्र. )/ कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, ( भ/स ) संभाग नरसिंहपुर के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, नरसिंहपुर के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 686 - भू-अर्जन- 2015.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में , भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

( 2 ) चूंकि मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय , भोपाल के पत्र क्र. एफ-43/22/2012/उन्नीस यो 995 भोपाल दिनांक 8 फरवरी 2013 एवं कार्यालय कार्यपालन यंत्री , लोक निर्माण विभाग ( भ/स ) संभाग नरसिंहपुर के पृ. ज्ञापन क्रमांक 3479 तक./14-15/भू- अर्जन प्रकरण नरसिंहपुर दिनांक 3 दिसम्बर 2014 के अन्तर्गत भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग कार्यालय कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रमाण- पत्र प्रस्तुत किया कि, ग्राम महगुवांतला से भामा तक 20.30 कि. मी. सड़क का निर्माण कार्य में किसी भी कृषक का आवासीय मकान या सम्पूर्ण कृषि भूमि अधिग्रहित नहीं किया जाना है इसलिए पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन की आवश्यकता नहीं है.

6280

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 अक्टूबर 2015

( 3 ) इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे :-

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2) तेंदूखेड़ा

(1) नरसिंहपुर

(3) ग्राम- बिल्थारी ब.नं. -326 प.ह.नं. -23/22 रा.नि.मं. -चांवरपाठा

(4) रकबा 3.955 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.

अनुसूची

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

भू-अर्जन अधिकारी तहसील - तेंदूखेड़ा, जिला नरसिंहपुर .

(6) ग्राम महगुवांतला से भामा तक 20.30 सड़क का निर्माण कार्य हेतु लिये निजी भूमि का अधिग्रहण.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.narsinghpur.nic.in एवं म. प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की बेवसाईट http: www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है .

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावि भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय, कलेक्टर, भू- अर्जन शाखा, नरसिंहपुर जिला नरसिंहपुर/ भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) तहसील - तेंदूखेड़ा, जिला नरसिंहपुर (म. प्र. )/ कार्यालय , कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग , ( भ/स ) संभाग नरसिंहपुर के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, नरसिंहपुर के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 688 - भू- अर्जन- 2015.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

(2) चूंकि मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्र. एफ-43/22/2012/उन्नीस यो 995 भोपाल दिनांक 8 फरवरी 2013 एवं कार्यालय , कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग ( भ/स ) संभाग नरसिंहपुर के पृ. ज्ञापन क्रमांक 709 तक. /14-15/ भू- अर्जन प्रकरण नरसिंहपुर दिनांक 16 मार्च 2015 के अन्तर्गत भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रमाण - पत्र प्रस्तुत किया कि, ग्राम महगुवांतला से भामा तक 20.30 कि. मी. सड़क का निर्माण कार्य में किसी भी कृषक का आवासीय मकान या सम्पूर्ण कृषि भूमि अधिग्रहित नहीं किया जाना है इसलिए पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन की आवश्यकता नहीं है.

भाग 1 ]

6281

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 अक्टूबर 2015

(3 ) इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे :-

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

जिला तहसील

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(3)

(1) नरसिंहपुर

(2) तेंदूखेड़ा ग्राम- भामा ब.नं.-344 प.ह.नं. -20/23 रा.नि.मं. - तेंदूखेड़ा.

(4) रकबा 2.155 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.

अनुसूची

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी-

(6) (5)

भू-अर्जन अधिकारी तहसील-तेंदूखेड़ा, जिला नरसिंहपुर.

ग्राम महगुवांतला से भामा तक 20.30 सड़क का निर्माण कार्य हेतु लिये निजी भूमि का अधिग्रहण.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.narsinghpur.nic.in एवं म. प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की बेवसाईट http: www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावि भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय, कलेक्टर, भू-अर्जन शाखा, नरसिंहपुर जिला नरसिंहपुर/ भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) तहसील - तेंदूखेड़ा, जिला नरसिंहपुर ( म. प्र. ) / कार्यालय , कार्यपालन यंत्री , लोक निर्माण विभाग , ( भ/स ) संभाग नरसिंहपुर के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, नरसिंहपुर के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है .

क्र. 690- भू- अर्जन- 2015.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी, को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है .

(2) चूंकि मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय , भोपाल के पत्र क्र. एफ-43/ 22/2012/उन्नीस यो 995 भोपाल दिनांक 8 फरवरी 2013 एवं कार्यालय कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग ( भ/ स ) संभाग नरसिंहपुर के पृ. ज्ञापन क्रमांक 3479 तक./14-15/ भू-अर्जन प्रकरण नरसिंहपुर दिनांक 3 दिसम्बर 2014 के अन्तर्गत भू- अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग कार्यालय कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रमाण- पत्र प्रस्तुत किया कि, ग्राम महगुवांतला से भामा तक 20.30 कि. मी. सड़क का निर्माण कार्य में किसी भी कृषक का आवासीय मकान या सम्पूर्ण कृषि भूमि अधिग्रहित नहीं किया जाना है इसलिए पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन की आवश्यकता नहीं है.

6282

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 अक्टूबर 2015

(3 ) इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे :-

जिला

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

तहसील

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(4) (1) नरसिंहपुर

(2) तेंदूखेड़ा

(3) ग्राम- सिमरिया (कला) ब.नं. -440 प.ह.नं. -24/21 रा.नि.मं. -चांवरपाठा.

रकबा 0.889 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.

अनुसूची

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

भू-अर्जन अधिकारी तहसील - तेंदूखेड़ा, जिला नरसिंहपुर.

ग्राम महगुवांतला से भामा तक 20.30 सड़क का निर्माण कार्य हेतु लिये निजी भूमि का अधिग्रहण.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.narsinghpur.nic.in एवं म. प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की बेवसाईट http: www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावि भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय , कलेक्टर , भू-अर्जन शाखा , नरसिंहपुर जिला नरसिंहपुर/ भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) तहसील - तेंदूखेड़ा, जिला नरसिंहपुर (म. प्र. )/ कार्यालय , कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग , ( भ/स) संभाग नरसिंहपुर के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, नरसिंहपुर के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है .

क्र. 692- भू- अर्जन- 2015.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

(2) चूंकि मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्र. एफ-43 /22/2012/उन्नीस यो 995 भोपाल दिनांक 8 फरवरी 2013 एवं कार्यालय कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग ( भ/स ) संभाग नरसिंहपुर के पृ. ज्ञापन क्रमांक 3479 तक. / 14-15/ भू-अर्जन प्रकरण नरसिंहपुर दिनांक 3 दिसम्बर 2014 के अन्तर्गत भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग कार्यालय कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रमाण- पत्र प्रस्तुत किया कि, ग्राम महगुवांतला से भामा तक 20.30 कि. मी. सड़क का निर्माण कार्य में किसी भी कृषक का आवासीय मकान या सम्पूर्ण कृषि भूमि अधिग्रहित नहीं किया जाना है इसलिए पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन की आवश्यकता नहीं है .

भाग 1 ]

6283

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 अक्टूबर 2015

( 3 ) इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे :-

भूमि का वर्णन

तहसील नगर/ग्राम

जिला

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(3)

(4) (1)

नरसिंहपुर

(2) तेंदूखेड़ा ग्राम-डोभी ब.नं. - 198 प.ह.नं.-28 रा.नि.मं. -चांवरपाठा.

रकबा 0.357 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.

अनुसूची

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

भू-अर्जन अधिकारी तहसील-तेंदूखेड़ा, जिला नरसिंहपुर.

(6) ग्राम महगुवांतला से भामा तक 20.30 सड़क का निर्माण कार्य हेतु लिये निजी भूमि का अधिग्रहण.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.narsinghpur.nic.in एवं म. प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की बेवसाईट http: www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावि भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय, कलेक्टर, भू- अर्जन शाखा, नरसिंहपुर जिला नरसिंहपुर/ भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) तहसील - तेंदूखेड़ा, जिला नरसिंहपुर (म. प्र. )/ कार्यालय , कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग , ( भ/स ) संभाग नरसिंहपुर के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अन्दर भू- अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, नरसिंहपुर के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 694-भू- अर्जन- 2015.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

( 2 ) चूंकि मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय , भोपाल के पत्र क्र. एफ-43/ 22/2012/उन्नीस यो 995 भोपाल दिनांक 8 फरवरी 2013 एवं कार्यालय कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग ( भ/स ) संभाग नरसिंहपुर के पृ. ज्ञापन क्रमांक 709 तक./14-15/भू- अर्जन प्रकरण नरसिंहपुर दिनांक 16 मार्च 2015 के अन्तर्गत भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग कार्यालय , कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रमाण- पत्र प्रस्तुत किया कि, ग्राम महगुवांतला से भामा तक 20.30 कि. मी. सड़क का निर्माण कार्य में किसी भी कृषक का आवासीय मकान या सम्पूर्ण कृषि भूमि अधिग्रहित नहीं किया जाना है इसलिए पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन की आवश्यकता नहीं है.

6284

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 अक्टूबर 2015

(3 ) इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे :-

भूमि का वर्णन

जिला

नगर/ग्राम

तहसील

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(3)

(4) (1) नरसिंहपुर

(2) तेंदूखेड़ा ग्राम- छत्तरपुर ब.नं.-156 प.ह.नं. -27 रा.नि.मं. -चांवरपाठा.

रकबा 0.610 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.

अनुसूची

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और अधिकार अधिनियम पारदर्शिता का 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

भू-अर्जन अधिकारी तहसील-तेंदूखेड़ा, जिला नरसिंहपुर.

ग्राम महगुवांतला से भामा तक 20.30 सड़क का निर्माण कार्य हेतु लिये निजी भूमि का अधिग्रहण.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.narsinghpur.nic.in एवं म. प्र . शासन राजस्व विभाग भोपाल की बेवसाईट http: www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है .

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावि भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय, कलेक्टर, भू-अर्जन शाखा नरसिंहपुर, जिला नरसिंहपुर/भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) तहसील - तेंदूखेड़ा, जिला नरसिंहपुर (म. प्र. )/ कार्यालय, कार्यपालन यंत्री , लोक निर्माण विभाग , ( भ/स ) संभाग नरसिंहपुर के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अन्दर भू- अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, नरसिंहपुर के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 696- भू-अर्जन- 2015.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

(2 ) चूंकि मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय , भोपाल के पत्र क्र. एफ-43/ 22/2012 /उन्नीस यो 995 भोपाल दिनांक 8 फरवरी 2013 एवं कार्यालय कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग ( भ/स ) संभाग नरसिंहपुर के पृ. ज्ञापन क्रमांक 709 तक./ 14-15/भू- अर्जन प्रकरण नरसिंहपुर दिनांक 16 मार्च 2015 के अन्तर्गत भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग कार्यालय , कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रमाण - पत्र प्रस्तुत किया कि, ग्राम महगुवांतला से भामा तक 20.30 कि. मी. सड़क का निर्माण कार्य में किसी भी कृषक का आवासीय मकान या सम्पूर्ण कृषि भूमि अधिग्रहित नहीं किया जाना है इसलिए पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन की आवश्यकता नहीं है.

भाग 1 ]

6285

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 अक्टूबर 2015

( 3 ) इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे :-

भूमि का वर्णन

जिला

नगर/ग्राम

तहसील

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमिलगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(3)

(2) तेंदूखेड़ा

(1) नरसिंहपुर

ग्राम - नैनवारा ब.नं.-242 प.ह.नं.-43 रा.नि.मं. - चांवरपाठा

(4) रकबा 0.322 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.

(2)

अनुसूची

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

भू-अर्जन अधिकारी तहसील -तेंदूखेड़ा जिला नरसिंहपुर.

(6) ग्राम महगुवांतला से भामा तक 20.30 सड़क का निर्माण कार्य हेतु लिये निजी भूमि का अधिग्रहण.

अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.narsinghpur.nic.in एवं म. प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की बेवसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावि भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय, कलेक्टर, भू- अर्जन शाखा नरसिंहपुर, जिला नरसिंहपुर/ भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) तहसील-तेंदूखेड़ा, जिला नरसिंहपुर ( म. प्र. ) / कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग , ( भ/स ) संभाग नरसिंहपुर के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अन्दर भू- अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, नरसिंहपुर के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 698- भू-अर्जन- 2015.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

(2) चूंकि मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय , भोपाल के पत्र क्र. एफ-43/22/ 2012/उन्नीस यो 995 भोपाल दिनांक 8 फरवरी 2013 एवं कार्यालय कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग ( भ/स ) संभाग नरसिंहपुर के पृ. ज्ञापन क्रमांक 709 तक./ 14-15/ भू- अर्जन प्रकरण नरसिंहपुर दिनांक 16 मार्च 2015 के अन्तर्गत भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग कार्यालय कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रमाण- पत्र प्रस्तुत किया कि, ग्राम महगुवांतला से भामा तक 20.30 कि. मी. सड़क का निर्माण कार्य में किसी भी कृषक का आवासीय मकान या सम्पूर्ण कृषि भूमि अधिग्रहित नहीं किया जाना है, इसलिए पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन की आवश्यकता नहीं है.

6286

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 अक्टूबर 2015

( 3 ) इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे :-

भूमि का वर्णन

जिला तहसील नगर/ग्राम

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(3)

(2) तेंदूखेड़ा

(1) नरसिंहपुर

ग्राम- नौरंगपुर ब.नं.-243 प.ह.नं. -30 रा.नि.मं. -चांवरपाठा

(4) रकबा 0.742 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.

(2)

अनुसूची

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5) भू-अर्जन अधिकारी तहसील -तेंदूखेड़ा जिला नरसिंहपुर.

ग्राम महगुवांतला से भामा तक 20.30 सड़क का निर्माण कार्य हेतु लिये निजी भूमि का अधिग्रहण.

अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.narsinghpur.nic.in एवं म. प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की बेवसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है .

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावि भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय, कलेक्टर, भू- अर्जन शाखा, नरसिंहपुर जिला नरसिंहपुर/भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) तहसील- तेंदूखेड़ा, जिला नरसिंहपुर ( म. प्र. )/ कार्यालय , कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग , ( भ/स ) संभाग नरसिंहपुर के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, नरसिंहपुर के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 700- भू- अर्जन- 2015.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतएव भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

( 2 ) चूंकि मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय , भोपाल के पत्र क्र. एफ-43/22/2012/उन्नीस यो 995 भोपाल दिनांक 8 फरवरी 2013 एवं कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग ( भ/स ) संभाग नरसिंहपुर के पृ. ज्ञापन क्रमांक 709 तक./14-15/ भू- अर्जन प्रकरण नरसिंहपुर दिनांक 16 मार्च 2015 के अन्तर्गत भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग कार्यालय कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रमाण- पत्र प्रस्तुत किया कि, ग्राम महगुवांतला से भामा तक 20.30 कि. मी . सड़क का निर्माण कार्य में किसी भी कृषक का आवासीय मकान या सम्पूर्ण कृषि भूमि अधिग्रहित नहीं किया जाना है , इसलिए पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन की आवश्यकता नहीं है.

भाग 1 ]

6287

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 अक्टूबर 2015

(3 ) इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे :-

भूमि का वर्णन

जिला

नगर/ग्राम

तहसील

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(3)

(1) नरसिंहपुर

(2) तेंदूखेड़ा ग्राम -महगुवां ब.नं.-385 प.ह.नं. -42 रा.नि.मं. -चांवरपाठा.

(4) रकबा 0.846 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.

( 2)

अनुसूची

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी अधिकार अधिनियम

(5)

भू-अर्जन अधिकारी तहसील - तेंदूखेड़ा, जिला नरसिंहपुर.

(6) ग्राम महगुवांतला से भामा तक 20.30 सड़क का निर्माण कार्य हेतु लिये निजी भूमि का अधिग्रहण.

अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.narsinghpur.nic.in एवं म. प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की बेवसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.

( 3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावि भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय , कलेक्टर , भू- अर्जन शाखा नरसिंहपुर , जिला नरसिंहपुर/ भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) तहसील- तेंदूखेड़ा, जिला नरसिंहपुर (म. प्र. )/ कार्यालय , कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग , ( भ/स ) संभाग नरसिंहपुर के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, नरसिंहपुर के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 702- भू-अर्जन-2015.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

(2 ) चूंकि मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय, भोपाल के पत्र पृ.क्र. एफ-43/ 20/2012 /उन्नीस यो 5839 , भोपाल दिनांक 1 अक्टूबर 2012 एवं कार्यालय , कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग ( भ/स ) संभाग नरसिंहपुर के ज्ञापन क्रमांक 1515 तक./14-15/भू- अर्जन प्रकरण नरसिंहपुर दिनांक 27 मई 2014 के अन्तर्गत भू- अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रमाण- पत्र प्रस्तुत किया कि, एन.एच. 12से ( कि.मी. 114/2 ) से बिजौरा मार्ग का निर्माण में किसी भी कृषक का आवासीय मकान या सम्पूर्ण कृषि भूमि अधिग्रहित नहीं किया जाना है, इसलिए पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन की आवश्यकता नहीं है.

6288

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 अक्टूबर 2015

(3 ) इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे :-

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

जिला तहसील

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(3)

(4) (1) नरसिंहपुर

(2) तेंदूखेड़ा ग्राम -बिलगुवां ब.नं. -324 प.ह.नं. -6 रा.नि.मं. -तेंदूखेड़ा.

रकबा 0.586 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां .

(2)

अनुसूची

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

भू-अर्जन अधिकारी तहसील- तेंदूखेड़ा, जिला नरसिंहपुर.

(6) एन.एच. 12 ( कि.मी. 114/2) से बिजौरा मार्ग का निर्माण कार्य हेतु निजी भूमि का अधिग्रहण.

अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.narsinghpur.nic.in एवं म. प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की बेवसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है .

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावि भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय , कलेक्टर, भू- अर्जन शाखा नरसिंहपुर, जिला नरसिंहपुर/ भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) तहसील-तेंदूखेड़ा, जिला नरसिंहपुर (म. प्र. )/ कार्यालय , कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, ( भ/स ) संभाग नरसिंहपुर के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अन्दर भू- अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, नरसिंहपुर के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है .

क्र. 704- भू- अर्जन- 2015.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

( 2 ) चूंकि मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय , भोपाल के पत्र पृ.क्र. एफ -43/ 20/ 2012/उन्नीस यो 5839, भोपाल दिनांक 1 अक्टूबर 2012 एवं कार्यालय, कार्यपालन यंत्री , लोक निर्माण विभाग ( भ/स ) संभाग नरसिंहपुर के ज्ञापन क्रमांक 1515 तक./14-15/भू- अर्जन प्रकरण नरसिंहपुर दिनांक 27 मई 2014 के अन्तर्गत भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग कार्यालय , कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रमाण- पत्र प्रस्तुत किया कि, एन.एच. 12 से ( कि.मी. 114/2 ) से बिजौरा मार्ग का निर्माण में किसी भी कृषक का आवासीय मकान या सम्पूर्ण कृषि भूमि अधिग्रहित नहीं किया जाना है, इसलिए पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन की आवश्यकता नहीं है.

भाग 1 ]

6289

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 अक्टूबर 2015

( 3 ) इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे :-

भूमि का वर्णन

जिला

नगर/ग्राम

तहसील

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(3)

(2) तेंदूखेड़ा

(1) नरसिंहपुर

ग्राम -मानकपुर ब.नं. -375 प.ह.नं.- 35/6 रा.नि.मं. -चांवरपाठा.

(4) रकबा 0.792 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.

अनुसूची

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5) भू-अर्जन अधिकारी तहसील-तेंदूखेड़ा, जिला नरसिंहपुर.

(6) एन.एच. 12 ( कि.मी. 114/2) से बिजौरा मार्ग का निर्माण कार्य हेतु निजी भूमि का अधिग्रहण.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.narsinghpur.nic.in एवं म. प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की बेवसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावि भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय, कलेक्टर , भू-अर्जन शाखा, नरसिंहपुर जिला नरसिंहपुर/ भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) तहसील - तेंदूखेड़ा, जिला नरसिंहपुर ( म. प्र. )/ कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग , ( भ/स ) संभाग नरसिंहपुर के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अन्दर भू- अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, नरसिंहपुर के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 706- भू- अर्जन - 2015.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

(2 ) चूंकि मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय , भोपाल के पत्र पृ.क्र. एफ-43/20/2012/उन्नीस यो 5839, भोपाल दिनांक 1 अक्टूबर 2012 एवं कार्यालय, कार्यपालन यंत्री , लोक निर्माण विभाग ( भ/स ) संभाग नरसिंहपुर के ज्ञापन क्रमांक 1515 तक./14-15/ भू- अर्जन प्रकरण नरसिंहपुर दिनांक 27 मई 2014 के अन्तर्गत भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग कार्यालय , कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रमाण - पत्र प्रस्तुत किया कि, एन.एच. 12 से ( कि.मी. 114/2 ) से बिजौरा मार्ग का निर्माण में किसी भी कृषक का आवासीय मकान या सम्पूर्ण कृषि भूमि अधिग्रहित नहीं किया जाना है , इसलिए पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन की आवश्यकता नहीं है.

6290

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 अक्टूबर 2015

( 3 ) इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है , कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे :-

भूमि का वर्णन

जिला तहसील नगर/ग्राम

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(3)

(1)

(2)

(4) नरसिंहपुर तेंदूखेड़ा ग्राम - बासखेड़ा

ब.नं.-317

प.ह.नं.-35

रा.नि.मं. -चांवरपाठा.

रकबा 0.144 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.

(2)

अनुसूची

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6) भू-अर्जन अधिकारी तहसील - तेंदूखेड़ा जिला नरसिंहपुर .

एन.एच. 12 ( कि.मी. 114/2) से बिजौरा मार्ग का निर्माण कार्य हेतु निजी भूमि का अधिग्रहण.

अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.narsinghpur.nic.in एवं म. प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की बेवसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.

( 3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावि भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय, कलेक्टर , भू- अर्जन शाखा , नरसिंहपुर जिला नरसिंहपुर/ भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) तहसील- तेंदूखेड़ा, जिला नरसिंहपुर (म. प्र. )/ कार्यालय , कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग , ( भ/स ) संभाग नरसिंहपुर के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, नरसिंहपुर के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 708 - भू- अर्जन- 2015.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

भाग 1 ]

6291

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 अक्टूबर 2015

( 2 ) चूंकि मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय , भोपाल के पत्र पृ. क्र. एफ-43/20/ 2012/उन्नीस यो 5839 , भोपाल दिनांक 1 अक्टूबर 2012 एवं कार्यालय कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग ( भ/स ) संभाग नरसिंहपुर के ज्ञापन क्रमांक 1515 तक./ 14-15/भू- अर्जन प्रकरण नरसिंहपुर दिनांक 27 मई 2014 के अन्तर्गत भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग कार्यालय कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रमाण- पत्र प्रस्तुत किया कि, एन.एच. 12से (कि.मी. 114/2 ) से बिजौरा मार्ग का निर्माण में किसी भी कृषक का आवासीय मकान या सम्पूर्ण कृषि भूमि अधिग्रहित नहीं किया जाना है इसलिए पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन की आवश्यकता नहीं है .

( 3 ) इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है , कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे :-

भूमि का वर्णन

जिला तहसील नगर/ग्राम

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1)

(2)

(3)

(4) नरसिंहपुर तेंदूखेड़ा ग्राम-बिजौरा

ब.नं.-323

प.ह.नं. -35

रा.नि.मं. - चांवरपाठा.

रकबा 0.224 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.

अनुसूची

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

भू-अर्जन अधिकारी तहसील-तेंदूखेड़ा जिला नरसिंहपुर.

एन.एच. 12 ( कि.मी. 114/2) से बिजौरा मार्ग का निर्माण कार्य हेतु निजी भूमि का अधिग्रहण.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.narsinghpur.nic.in एवं म. प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की बेवसाईट http://www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है .

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावि भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय, कलेक्टर, भू- अर्जन शाखा , नरसिंहपुर जिला नरसिंहपुर/ भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) तहसील- तेंदूखेड़ा, जिला नरसिंहपुर (म. प्र. )/ कार्यालय, कार्यपालन यंत्री , लोक निर्माण विभाग , ( भ/स ) संभाग नरसिंहपुर के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अन्दर भू- अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, नरसिंहपुर के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, कौशलेन्द्र विक्रम सिंह , प्रभारी कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

6292

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 अक्टूबर 2015

कार्यालय , कलेक्टर, जिला मण्डला, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग मण्डला, दिनांक 14 सितम्बर 2015

क्र.- भू- अर्जन- 03-( अ-82 )-2014-15.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के उपधारा ( 1 ) एवं ( 6 ) के उपबंधों के अनुसार यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-मण्डला

(ख) तहसील-बिछिया

(ग ) ग्राम- मांगाबेली रैयत, प. ह. नं. 27

(घ) लगभग क्षेत्रफल -111.05 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

रकबा (हेक्टेयर में)

(1)

(2)

7

0.06

9

0.01

11

0.06

13/1

0.24

13/2

0.27

14

0.11

15/1

0.40

0.22

15/2

15/3

0.23

16/1

0.08

16/2

0.30

16/3

0.32

17/1

0.33

17/2

0.23

2.50

17/3

18

1.31

19/1

2.40

19/2

0.28

19/3

0.25

1.32

21/1

21/2

0.35

39

0.67

(2)

(1)

42

3.22

128/6

0.03

0.04

129/1

129/2

0.60

43

0.94

44

1.08

45

1.18

46

0.40

47

2.60

0.95

48/1

1.40

48/2

3.00

50/1

0.10

50/3

0.40

50/4

50/2

0.72

53

1.02

54/1

0.34

54/2

0.34

0.35

54/3

1.62

58

61

2.41

62

0.82

63/1

0.95

0.90

63/2

63/3

0.13

0.16

65

66/1

0.61

157

5.05

158

0.09

161/1

0.40

62/2

0.89

67/5

0.10

0.20

98/2

3.98

101

102/1

0.94

102/2

0.92

102/3

0.92

0.92

102/4

102/5

0.92

102/6

0.92

4.58

103/1

0.32

103/2

105

0.25

106

1.39 भाग 1 ]

(2) (1)

108

4.04

2.80 109

0.36 111/2

0.22 111/3

0.09 128/1

0.30 128/2

0.19

0.18 128/3

0.30 128/5

165

0.23 166

0.32 167

0.60 129/4

0.60

0.02 129/5

129/6

0.04 132/1

0.46 132/2

0.10 132/3

`0.05

0.03 132/4

141/2

0.16 148/2

0.51 148/3

1.19 149

0.11 152

3.72 161/2

0.90 161/3

0.20

0.80 161/4

161/5

0.20 161/6

0.42 161/7

0.20 161/8

0.40 161/9

0.46

0.25 161/10

162

3.76 163

2.51 164

2.90 168

0.61 170/1

1.91 170/2

1.91 171

2.98 173

2.14 174

7.59 175

1.16 176

0.81

6293

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 अक्टूबर 2015

(2)

(1)

0.18

184

0.55

185

186

0.52

187

0.03

111.05

योग

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-हालौन, सिंचाई परियोजना के जलाशय के पूर्ण जलस्तर पर डूब से प्रभावित होने वाली भूमि की आवश्यकता है.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ) एवं भू-अर्जन अधिकारी बिछिया एवं कार्यालय कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास हालौन,, संभाग बिछिया, जिला मण्डला में किया जा सकता है.

क्र.- भू- अर्जन- 04-( अ-82 ) -2014-15.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 की उपधारा ( 1 ) एवं ( 6 ) के उपबंधों के अनुसार यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- मण्डला

(ख) तहसील- बिछिया

(ग) ग्राम- मांगाबेली माल , प. ह. नं. 28

(घ) लगभग क्षेत्रफल - 1.59 हेक्टेयर.

खसरा

नम्बर

रकबा (हेक्टेयर में)

(1)

(2)

154/1

0.10

198/2

0.39

0.24

317

0.01

319/1

319/2

0.19

0.02

319/3

0.40

319/5

319/6

0.24

योग 1.59

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- हालौन , सिंचाई परियोजना के जलाशय के पूर्ण जलस्तर पर डूब से प्रभावित होने के कारण.

6294

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 अक्टूबर 2015

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ) एवं भू-अर्जन अधिकारी बिछिया एवं कार्यालय कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास हालौन संभाग बिछिया जिला मण्डला में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, लोकेश कुमार जाटव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिवनी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग सिवनी, दिनांक 14 सितम्बर 2015

क्र. 8880 - भू- अर्जन- 2015.-चूंर्कि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त निजी भूमि एवं शासकीय भूमि तथा स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

जिला- सिवनी

(क)

तहसील- सिवनी

(ख)

(ग) नगर/ग्राम- ग्राम-बंधा, प.ह.नं. 20, ब. नं. 399 (घ ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित 7.95 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर.

(अ) निजी भूमि का विवरण

प्रस्तावित खसरा नं.

प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

45

0.02

52/1

0.15

52/2

0.15

0.05

54

51/1

0.16

51/2

0.10

0.25

60

61

0.06

0.25

62

63

0.22

0.10

77

(2)

(1)

0.01

73

81/1

0.32

0.06

78

75/1

0.26

0.20

75/2

74

0.06

0.04

93

0.76

71

117/1

0.12

117/2

0.10

0.08

118

119/2

0.07

119/1

0.12

0.25

121

81/2

0.20

0.07

94/8

51/2

0.10

0.20

94/9

0.10

94/1

94/3

0.01

0.01

94/7

0.22

92

96

0.12

0.02

98/2

0.24

17

0.33

372

370

0.07

0.13

304

0.23

318

320

0.08

321

0.22

151

0.40

0.82

153/1 , 153/2

156

0.20

157

0.18

0.03

59

122/1

0.01

योग . 7.95

(ब) म. प्र. शासन की भूमि का विवरण

0.02

305

306

0.02

319

0.04

0.01

326

330

0.01 भाग 1 ]

6295

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 अक्टूबर 2015

(1)

(2)

149

0.05

155

0.05

30

0.02

40/2

0.58

44

0.03

79

0.06

76

0.09

307

0.07

0.02

327

229

0.01

300

0.02

1.10

योग .

कुल योग (अ-ब ) . .9.50

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बखारी शाखा माइनर एवं वितरक नहर निर्माण हेतु निजी भूमि अर्जन के संबंध में.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू- अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय राजस्व तहसील - सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे के (प्लान ) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

क्र. 8881 - भू-अर्जन- 2015.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अतः भू- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त निजी भूमि एवं शासकीय भूमि तथा स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सिवनी

(ख ) तहसील- सिवनी

(ग) नगर/ ग्राम- ग्राम बांकी, प.ह.नं. 09 , ब. नं. 486 (घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल - 11.65 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर.

(अ ) निजी भूमि का विवरण

प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

प्रस्तावित खसरा नं. (1)

0.03

123/1

121/1

0.03

0.17

123/2

121/2

0.05

0.12

120

0.18

118

0.10

108

0.17

754

0.16

768

0.15

769

771

0.16

814/3

0.13

813

0.04

0.20

811

927

0.05

926

0.07

0.10

921

0.34

922

0.41

907

0.17

898

900

0.25

873

0.02

0.18

874

875/1

0.06

0.02

877

0.18

876

0.03

880

0.06

881/2

0.06

882

0.20

883/1

0.07

883/2

884

0.03

0.07

849/2

0.27

885

0.13

973/1

0.20

849/3 6296

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 अक्टूबर 2015

(2) (1)

849/1

0.03 849/5

0.05 844/3

0.18

0.17 847/1

0.16 1136

1137

0.17

0.10 1144

1145

0.10

0.61 1149

1151

0.29

0.32 1152/1

0.21 1154

1155/3

0.15 1156/1

0.03

0.22 1174/1

1156/2

0.06

0.13 1156/3

1148/1

0.01 1158

0.14

0.05 1159

0.04 460/4

460/3

0.14

0.23 459

458/2

0.32 456

0.31

0.52 455/1

455/2

0.20 447/1

0.02

0.12 447/2

450

0.35

0.04 449

0.12 415/1

415/2

0.15 414

0.25 447/3

0.12 433/1

0.13 434

0.70

0.02 430/2

938/3

0.03

योग .. 11.65 म. प्र. शासन की भूमि का विवरण (ब)

0.02 52

710

0.05 788

0.03

(2)

(1)

0.12

708

0.10

812

0.08

939

0.12

914

0.04

901

0.10

860

852

0.05

0.06

1160

0.05

1153

444

0.03

0.06

448

417

0.03

0.06

435

0.02

327

0.06

300

0.14

928

0.04

924

0.12

931

923

0.24

0.11

899

0.04

879

0.09

859

0.03

1134

441

0.12

0.02

935

0.04

891

0.41

997

0.07

174

योग .. 2.55

कुल योग ( अब ) .. 15.64

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बखारी शाखा माइनर एवं वितरक नहर निर्माण हेतु निजी भूमि अर्जन के संबंध में.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय राजस्व तहसील- सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री , पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील- चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

भाग 1 ]

6297

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 अक्टूबर 2015

क्र. 8882 - भू- अर्जन-2015.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि के अनुसूची पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अतः भू- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त निजी भूमि एवं शासकीय भूमि तथा स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-सिवनी

(ख) तहसील- सिवनी

(ग) नगर/ ग्राम- ग्राम- बिहिरीया, प.ह.नं. 21 , ब. नं. 416 (घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित-3.08 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर.

प्रस्तावित खसरा नं.

प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में ) (1)

(2)

0.25

234

0.23

226

225

0.16

224

0.17

220

0.20

43/1

0.25

0.10

43/2

40

0.12

249/1

0.07

249/2

0.04

250

0.31

244

0.03

243

0.02

242

0.03

0.04

213/1

0.10

213/2

216

0.33

49

0.09

53

0.01

87/2

0.12

0.04

'87/3

255

0.17

256

0.08

254/2

0.12

योग .. 3.08

(1)

(2)

(ब) म. प्र. शासन की भूमि का विवरण

0.12

235

0.02

30

0.12

39

0.02

63

71

0.03

251

0.15

212

0.52

0.35

50

0.22

54

0.02

86

102

0.18

100

0.10

253

0.07

0.20

331

0.09

332

0.29

267

268

0.01

272

0.04

283

0.02

0.10

87/1

योग . 2.67 कुल योग ( अब) . .6.49

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बखारी शाखा माइनर एवं वितरक नहर निर्माण हेतु निजी भूमि अर्जन के संबंध में.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय राजस्व तहसील- सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

क्र. 8883 - भू-अर्जन- 2015.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि के अनुसूची पद (2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार 6298

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 अक्टूबर 2015

अधिनियम 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त निजी भूमि एवं शासकीय भूमि तथा स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-सिवनी

(ख) तहसील- सिवनी

(ग) नगर/ग्राम- ग्राम गंगेरुआ प.ह.नं. 15/21 , ब. नं. 150 (घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित-6.89 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर.

(अ) निजी भूमि का विवरण

प्रस्तावित खसरा नं.

प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में) (1)

(2)

36

0.09

34/1

0.11

34/2

0.09

0.20

41/1

41/2

0.05

0.13

41/4

57

0.03

60

0.03

0.04

61

0.14

63

185/7

0.06

69

0.07

134

0.09

112

0.07

113

0.11

114

0.13

116

0.24

0.13

106

162

0.03

265/2

0.04

266

0.02

80

0.07

91/1

0.05

0.11

91/2

91/3

0.14

92

0.23

(2)

(1)

93

0.07

0.07

94/1

0.02

103/6

0.06

94/2

0.14

94/3

0.05

103/8

0.13

94/4

94/5

0.14

103/7

0.06

94/6

0.17

0.01

94/7

0.04

272/1

0.06

96/1

0.04

272/2

96/2

0.05

0.04

272/3

96/3

0.01

272/4

0.03

0.09

95

273

0.04

271/1

0.04

0.10

271/2

271/3

0.05

0.32

286/2

289/1

0.24.

289/2

0.02

290

0.21

309/1

0.17

378/1

0.06

0.20

378/2

377

0.15

557

0.21

0.15

559/1

0.13

559/2

0.06

560

0.14

556/2

554

0.16

0.20

553/1

553/2

0.13

550

0.16

0.10

549/1

0.07

547

योग . 6.89 भाग 1 ]

6299

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 अक्टूबर 2015

(ब ) म. प्र. शासन की भूमि का विवरण 32

0.03

42

0.02

55

0.02

56

0.02

58

0.06

59

0.02

64/1

0.13

0.02

194

175

0.01

65

0.30

67

0.03

68

0.02

70

0.14

90

0.04

267

0.03

161

0.08

165

0.04

164

0.03

268

0.02

0.04

283

375

0.02

354

0.04

265/1

0.12

534

0.02

0.02

581

योग . 1.34 कुल योग ( अ+ ब ) .9.05

(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बखारी शाखा माइनर एवं वितरक नहर निर्माण हेतु निजी भूमि अर्जन के संबंध में.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय राजस्व तहसील- सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील-चौरई , जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

सिवनी, दिनांक 16 सितम्बर 2015

क्र. 8945 - भू-अर्जन- 2015.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि के अनुसूची पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अतः भू- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त निजी भूमि एवं शासकीय भूमि तथा स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सिवनी

(ख) तहसील- सिवनी

(ग) नगर/ग्राम- ग्राम- गाडरवाडा, प.ह.नं. 14, ब. नं. 128 (घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित-11.74 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर.

प्रस्तावित खसरा नं.

प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में) (2)

(1)

0.10

109/1

111/2

0.03

0.07

112/2

0.07

112/1

122

0.23

0.02

142/1

0.02

142/2

142/3

0.02

141

0.02

0.23

120

0.05

124/4

0.06

125

139

0.19

138

0.05

136/2

0.13

211

0.61

213

0.46

0.25

229

0.28

226/1

226/2

0.37

236/2

0.45

0.03

236/1

236/3

0.19

0.27

238

0.12

439/4

0.22

440

445

0.28 6300

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 अक्टूबर 2015

(2) (1)

443

0.16

0.04 447

0.04 449/1

0.20 466/1

466/6

0.09 467

0.16 475

0.04

0.02 479/1

0.23 472

0.04 471

518

0.14 276

0.30

0.27 222

0.52 221

0.07 202

0.06 204

0.18 227

226/4

0.25 247

0.24 249/1

0.08 249/2

0.43 251/1

0.12 251/2

0.08

0.08 251/3

252/1

0.17

0.50 259

0.22 79

77

0.22 73

0.01

0.28 75/2

0.12 65/1

64/2

0.04

0.10 65/4

59

0.02 51

0.11 60

0.11 61

0.07 32/2

0.02 52

0.15

0.13 41

42

0.09 37

0.09 38

0.13 21

0.01 10/1

0.18 (1)

(2)

231/2

0.10

0.01

215

0.10

435

0.10

72.

योग .. 11.74

(ब) म. प्र. शासन की भूमि का विवरण

0.17

214

1.00

232

0.03

234

239

0.05

0.12

432

0.02

446

0.09

448

0.79

468

0.22

477

0.03

474

0.07

473

273

0.12

208

0.12

0.05

219

0.03

223

0.06

253

264

0.16

0.15

205

0.32

64/1

0.02

74

कुल योग (अ+ ब) 13.70

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बखारी शाखा माइनर एवं वितरक नहर निर्माण हेतु निजी भूमि अर्जन के संबंध में.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय राजस्व तहसील - सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है .

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे के ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

क्र. 8946 - भू-अर्जन-2015.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में भाग 1 ]

6301

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 अक्टूबर 2015

वर्णित भूमि के अनुसूची पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त निजी भूमि एवं शासकीय भूमि तथा स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सिवनी

(ख) तहसील- सिवनी

(ग) नगर/ग्राम- नांदनी, प.ह.नं. 21 , ब. नं. 308 (घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित- 1.94 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर.

(अ) निजी भूमि का विवरण

प्रस्तावित खसरा नं.

प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में) (1)

(2)

74/2

0.04

0.10

74/3

75/1

0.26

75/2

0.11

78/1

0.01

79

0.20

80

0.07

81

0.08

209

0.11

210/3

0.12

211

0.12

212

0.10

213/2

0.23

214/7

0.12

222/1

0.14

0.13

योग . 1.94

(ब) म. प्र. शासन की भूमि का विवरण 82 कुल योग (अ+ब) . 0.02 1.96

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बखारी शाखा माइनर एवं वितरक नहर निर्माण हेतु निजी भूमि अर्जन के संबंध में.

( 3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय राजस्व तहसील- सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे के (प्लान ) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, भरत यादव , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग पन्ना, दिनांक 6 अक्टूबर 2015

प्र. क्र. 160- अ-82 वर्ष 2014-15.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (2 ) से ( 3 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 3 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 19 के उपबंधों के द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- पन्ना

(ख) तहसील- अमानगंज

(ग) नगर/ग्राम- सिरी, प.ह.नं. 18

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.602 हेक्टेयर.

कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (2)

खसरा नम्बर (1)

0.232

2740/1क

0.340

2743

0.030

2722/1क

कुल रकबा निजी भूमि 0.602

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- पन्ना- अमानगंज-सिमरिया मार्ग योजना के अन्तर्गत अमानगंज बायपास निर्माण कार्य निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी गुनौर में किया जा सकता है.

6302

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 अक्टूबर 2015

(4) प्रकरण में समुचित सरकार प्राधिकृत कलेक्टर पन्ना के द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 04-09-2015 के द्वारा भू- अर्जन अधिनियम, 2013 के अध्याय II तथा III के प्रावधानिक कार्यवाही से विमुक्त किये जाने के कारण सामाजिक समाघात कारक कार्यवाही एवं कुअम्बों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन का सार प्रकाशन नहीं किया जा रहा है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शिव नारायण सिंह चौहान , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग रीवा , दिनांक 9 अक्टूबर 2015

पत्र क्र. 2051-प्रका. - भू-अर्जन- 2015.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकारी अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थिति सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख ) तहसील- हुजूर

(ग) ग्राम- बम्हौरी चौथ

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.589 हेक्टेयर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा (हेक्टर में )

(1)

(2) अ-निजी पट्टे की भूमि

25

0.024

26

0.077

27

0.004

28

0.086

29

0.044

0.016

30

42

0.068

43

0.044

0.068

44

45

0.040

(2)

(1)

0.038

52

53

0.044

54

0.024

476/1

0.012 योग .. 0.589

शासकीय भूमि की भूमि योग .. 0.000

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अंतर्गत पुरवा नहर की चचाई वितरक नहर के अन्तर्गत चौरा सबमाइनर का निर्माण कार्य में आने वाली निजी शासकीय भूमि एवं उस पर स्थिति सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुर्नवास , बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 2053 - प्रका.- भू-अर्जन- 2015.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकारी अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थिति सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील- हुजूर

(ग ) ग्राम- हर्दी

(घ) क्षेत्रफल लगभग- 1.041 हेक्टेयर.

खसरा नं .

अर्जित रकबा (हेक्टर में)

अ-निजी पट्टे की भूमि

(1)

(2)

20

0.008

0.108

21

22

0.044

23

0.061

0.061

24

25

0.016

107

0.004

0.254

108 भाग 1 ]

6303

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 अक्टूबर 2015

(1)

(2)

110

0.044

111

0.038

115

0.091

0.081

124

125

0.087

126

0.004

0.012

127

128

0.096

129

0.032

1.041

योग

शासकीय भूमि की भूमि योग .. 0.000

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अंतर्गत पुरवा नहर की चचाई वितरक नहर के अन्तर्गत चौरा सबमाइनर का निर्माण कार्य में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थिति सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुर्नवास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 2055 - प्रका.- भू-अर्जन- 2015.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकारी अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थिति सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील- हुजूर

(ग ) ग्राम- बहुरीबांध

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.969 हेक्टेयर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा

(हेक्टर में)

(1)

(2)

अ- निजी पट्टे की भूमि

0.086

739

754

0.008

(1)

(2)

0.021

755

756

0.008

0.056

762/1

762/2

0.036

763/1

0.008

764

0.073

765

0.016

766

0.008

767

0.012

768

0.048

769

0.032

2062

0.008

0.032

2064

2065

0.008

0.056

2156

0.064

2157

2158

0.004

2159

0.084

0.012

2160

2161

0.058

2162

0.097

2166

0.124

0.016

2167

योग .. 0.949

शासकीय भूमि की भूमि

2165

0.020

योग .. 0.020

महायोग .. 0.969

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अंतर्गत पुरवा नहर की चचाई वितरक नहर की खमरिया टेल माइनर का निर्माण कार्य में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थिति सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुर्नवास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 2057 - प्रका.- भू-अर्जन- 2015.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा 6304

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 अक्टूबर 2015

घोषित किया जाता है कि निजी शासकीय भूमि पर स्थिति सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- रीवा

(ख) तहसील- हुजूर

(ग ) ग्राम- खम्हरिया

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.736 हेक्टेयर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा (हेक्टर में)

(1)

(2)

अ-निजी पट्टे की भूमि

0.020

6

7

0.081

8

0.036

10

0.072

11

0.082

28

0.008

29

0.101

30

0.004

31

0.061

32

0.096

33

0.053

34

0.038

45

0.032

46

0.104

47

0.024

72

0.089

73

0.020

74

0.077

114

0.012

115

0.016

125

0.061

0.021

126

0.008

127

171

0.096

191

0.066

0.032

192

193

0.036

194

0.036

195

0.021

236

0.064

238

0.004

(2)

(1)

239

0.087

240

0.008

241

0.032

0.061

258

259

0.061

योग .. 1.720

शासकीय भूमि की भूमि

0.016

196

0.016

योग ..

महायोग .. 1.736

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अंतर्गत पुरवा नहर की चचाई वितरक नहर के खमरिया टेल माइनर का निर्माण कार्य में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थिति सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुर्नवास, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 2059- प्रका. - भू-अर्जन- 2015.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकारी अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी शासकीय भूमि पर स्थिति सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- रीवा

(ख) तहसील-समेरिया

(ग) नगर/ ग्राम- खड्डा कोठार

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.530 हेक्टेयर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा (हेक्टर में)

(1)

(2)

अ-निजी पट्टे की भूमि

3

0.069

8

0.101

0.032

9 भाग 1 ]

6305

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 अक्टूबर 2015

(2)

(1)

13

0.057

27

0.053

28

0.079

30

0.116

33

0.096

35

0.071

36

0.157

37

0.101

46

0.024

0.004

47

0.081

93

0.032

94

0.004

98

0.101

99

100

0.008

0.004

101

102

0.024

103

0.097

104

0.004

105

0.073

106

0.008

413

0.065

417

0.008

0.061

418

1.530

योग

शासकीय भूमि की भूमि योग ..π .. 0.000

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अंतर्गत पुरवा नहर की चचाई वितरक नहर के खड्डा सबमाइनर का निर्माण कार्य में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थिति सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुर्नवास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

पत्र क्र. 2061 - प्रका. - भू-अर्जन- 2015.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकारी अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थिति सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील- सेमरिया

(ग) ग्राम-कन्जी

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.166 हेक्टेयर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा (हेक्टर में)

(1)

(2)

अ-निजी पट्टे की भूमि

44

0.084

364

0.041

365

0.041

योग . 0.166

शासकीय भूमि की भूमि योग .. 0.000

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अंतर्गत पुरवा नहर की चचाई वितरक नहर के खड्डा सबमाइनर का निर्माण कार्य में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थिति सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुर्नवास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. एल. साकेत, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला सीधी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग सीधी, दिनांक 3 अक्टूबर 2015

क्र. 1267 - भू- अर्जन- 2015.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद पर ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की 6306

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 अक्टूबर 2015

उपधारा ( 1 ) के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-सीधी

(ख) तहसील-गोपद बनास

(ग ) नगर/ग्राम- रामगढ़ 2

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.25 हेक्टेयर.

खसरा नं.

(1)

अर्जित रकबा (हेक्टर में) (2)

21

0.12

0.07

24

131

0.03

132

0.03

0.25

योग ..

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी , गोपद बनास कार्यालय में देखा जा सकता है .

पत्र क्र. 973 - भू-अर्जन-2015.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने कीसंभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शित अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएंगा , अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा . शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है चूंकि महान नहर ( गुलाब सागर ) परियोजना सीधी की मुख्य नहर/ माइनर नहर सब माइनर नहर का निर्माण पूर्व चल रहा है , तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है , इस कारण धारा 11 (3) के तहत्सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सीधी

(ख ) तहसील- रामपुर नैकिन

(ग ) नगर/ग्राम- नौसा

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-1.883 हेक्टेयर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

0.210

75

0.070

76

169

0.090

151

0.030

153

0.150

0.020

158

211

0.120

215

0.050

0.120

216

0.030

219

0.113

185

0.050

168

0.130

220

0.080

223

0.100

192

0.030

194

210

0.020

0.060

184

0.070

186

55/1

0.080

0.050

77/1

0.080

55/2

78

0.050

0.020

170

0.020

23

0.020

172

0.010

212

0.010

213

कुल योग 1.883

पत्र क्र. 975- भू-अर्जन-2015.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शित अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा भाग 1 ]

6307

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 अक्टूबर 2015

हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा , अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है चूंकि महान नहर (गुलाब सागर) परियोजना सीधी की मुख्य नहर/ माइनर नहर/सब माइनर नहर का निर्माण पूर्व चल रहा है , तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है, इस कारण धारा 11 (3) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सीधी

(ख ) तहसील- रामपुर नैकिन

(ग) नगर/ग्राम- हनुमानगढ़

(घ) लगभग क्षेत्रफल-9.21 हेक्टेयर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(1)

(2)

836

0.08

760

0.06

0.12

758/2

838

0.02

0.04

895

896

0.03

897

0.03

898

0.03

903

0.04

0.03

904

0.05

905

0.01

906

991

0.03

993

0.03

1558

0.02

1557

0.05

1500

0.05

1501

0.08

0.07

1499

1489

0.08

1488

0.03

1490

0.02

1492

0.03

1090

0.05

1487

0.08

1486/2

0.13

(2)

(1)

0.02

1278

789

0.01

773

0.05

1275

0.05

1272

0.02

1270

0.08

0.01

1269

1261

0.20

1273

0.10

1258

0.02

1259

0.09

1224

0.10

1225/2

0.11

0.19

1221/2

1222

0.03

1221

0.10

1219

0.05

1220

0.05

0.22

1218

0.16

1214/1

0.10

499

0.03

498

497

0.05

0.10

403

404

0.03

510

0.03

0.01

516

517

0.01

402

0.09

397

0.05

615

0.05

0.14

616

617

0.08

622

0.09

0.03

729

725

0.06

0.07

721

0.01

722

0.09

723

714

0.05

0.09

712

0.08

2287/1

0.01

2282

2286/1

0.01 6308

(2) (1)

244

0.01

0.02 245

246

0.02

0.04 247

248

0.11 253

0.08 450

0.10 448

0.05 498

0.20 471

0.04 467

0.03 503

0.17 502

0.01

0.07 706

0.02 794

0.03 787

0.03 792

788

0.03 776

0.09 353

0.18

0.16 367

369/1

0.05

0.06 770

0.06 771

766

0.02 754

0.12 739/1

0.12 740/1

0.08 755/1

0.12 756

0.11 761

0.04 762

0.05 2382/2

0.03 738/1

0.15 737/1

0.03

0.05 736/2

350

0.17 349

0.13 346/1

0.10

0.21 1670/1

1665

0.10 1666

0.02 1667

0.03 1683

0.16

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 अक्टूबर 2015

(1)

(2)

1682

0.82

0.12

1680

1678

0.16

0.27

1725

0.03

1728/2

9.21

कुल योग .

पत्र क्र. 977 - भू-अर्जन- 2015.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शित अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा . शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है चूंकि महान नहर ( गुलाब सागर ) परियोजना सीधी की मुख्य नहर/ माइनर नहर/सब माइनर नहर का निर्माण पूर्व चल रहा है , तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है, इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-सीधी

(ख ) तहसील- रामपुर नैकिन

(ग) नगर/ग्राम- बेल्दह

(घ) लगभग क्षेत्रफल-4.500 हेक्टेयर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में )

(2)

(1)

14

0.050

531

0.100

532

0.010

605/1

0.070

649

0.010

0.140

10

0.060

19/2

20/2

0.020

598

0.020 भाग 1 ]

6309

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 अक्टूबर 2015

(2) (1)

595

0.030

0.030 596

0.080 597

0.030 47

15

0.030

0.020 1400

1388

0.030

0.020 1389

1408

0.020

0.010 1402

1147

0.040 1148

0.020

0.010 1149

1150

0.030

0.020 691

690

0.010 689

0.040

0.020 630

0.030 491

1369

0.010 229

0.060

0.060 230

0.110 241

0.100 242

0.100 243

0.130 246

0.030 44/2

44/1

0.040

0.060 43/1

11

0.140

0.090 23

0.050 24

0.060 21

0.050 39

0.040 40

0.030 642

0.020 646

0.030 590

592

0.070

0.060 13

12/1

0.030 490

0.010

0.020 650

0.010 651

489

0.030

(2)

(1)

0.050

488

0.040

500

0.120

501

0.060

499

301

0.050

502

0.040

503

0.020

0.060

505

300

0.010

0.030

306

0.070

245

0.020

270

0.050

244/1

0.010

273/1

0.020

274/1

271

0.020

0.020

273/2

0.020

274/2

692

0.020

0.020

693

0.180

291

286

0.010

0.090

287

0.060

308

0.020

1133

0.020

1145

0.020

1146

0.020

1137

0.020

1189

1190

0.010

0.030

1194

0.020

1212

1213

0.010

0.220

307

1201

0.020

0.020

613

0.020

1210

1215

0.010

1216

0.010

0.010

622

616

0.010

615

0.020

617

0.020

618

0.010

0.010

1218/1 6310

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 अक्टूबर 2015

(1)

(2)

1219/1

0.010

1218/2

0.010

1219/2

0.010

0.020

1276

0.020

1277

0.020

1382

1383

0.010

134

0.030

1135

0.040

0.050

496

0.060

497

0.060

498/2

0.080

1074

4.500

कुल योग

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, विशेष गढ़पाले , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग छिन्दवाड़ा, दिनांक 5 अक्टूबर 2015

क्र. 7993 - भू-अर्जन- 2015.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 " की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-छिन्दवाड़ा

(ख) तहसील- चांद

(ग) नगर/ग्राम- ग्राम- भांडपिपरिया, ब.नं. 217, प.ह.नं. 36/60 रा.नि.मं.-चांद. (घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल-0.352 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियाँ.

प्रस्तावित रकबा प्रस्तावित

खसरा नम्बर

(हे. में)

(1)

(2)

0.020

230/1ख , 225/1 ख

0.030

230/1क, 225/1 क

(1)

(2)

0.022

230/3 , 226/2

0.054

231/1

0.010

231/2

0.075

246, 247

428/2

0.022

0.061

429

0.036

431/1

0.022

417/5

योग 0.352 हेक्टयर

एवं प्रस्तावित

क्षेत्रफल पर

आने वाली

संपत्तियां.

(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है. -पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत धमनिया वितरक नहर से निकलने वाली माईनर नहर निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि- सूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http: // www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू- अर्जन अधिकारी तहसील चौरई , जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

( 5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री , पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील चौरई , जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 01 , सिंगना तहसील चौरई , जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

क्र. 7994- भू- अर्जन-2015.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 " की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा भाग 1 ]

6311

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 अक्टूबर 2015

यह भी घोषित किया जाता है , कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- छिन्दवाड़ा

(ख) तहसील- चांद

(ग) नगर/ग्राम- ग्राम- बिकला, ब.नं. 206, प.ह.नं. 36/60 रा.नि.मं. -चांद.

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल-0.418 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियाँ.

प्रस्तावित खसरा नम्बर (1)

प्रस्तावित रकबा (हे. में) (2)

1/2

0.126

0.044

2/12, 50/3

0.044

2/1, 50/2

46/1

0.086

45/1

0.032

45/2

0.038

0.038

43/1, 44/1

102/4

0.010

योग 0.418 हेक्टयर

एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.-पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत धमनिया वितरक नहर से निकलने वाली माईनर नहर निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि- सूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http:// www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है .

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(6 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 01 सिंगना , तहसील चौरई , जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

क्र. 7995 - भू- अर्जन- 2015.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क ) जिला-छिन्दवाड़ा

(ख) तहसील-चांद

(ग) नगर/ग्राम- ग्राम पाल्हरी , ब.नं. 163, प.ह.नं. 36 रा.नि.मं.-चांद. (घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल-2.849 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियाँ.

प्रस्तावित रकबा प्रस्तावित खसरा नम्बर

(हे. में)

(1)

(2)

0.016

211

0.040

213/2ख

213/3

0.004

199/1

0.096

0.024

178

177/1

0.083

0.044

164/1

0.028

164/2

0.028

164/3

165/5

0.105

0.066

162/1, 166/4

175/2

0.048

174/1

0.032

627/2

0.131

628/2

0.057

0.108

629/1 ख, 631

626/2 ख

0.038

625/5

0.016

0.016

595/7

633/1

0.048

687/2

0.089

0.057

685/1

0.060

684

40/3

0.120

40/4

0.038

0.038

40/2 6312

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 अक्टूबर 2015

(2)

(1)

0.114

43/1, 44/1

46/2

0.128

46/1

0.051

293/5

0.010

0.010

293/6

0.010

293/7

0.010

293/4

292/4

0.086

283/5

0.150

0.025

285

0.048

292/7

0.019

292/5

0.118

288/1

370

0.148

372/3

0.028

373/1

0.014

0.008

595/2

0.014

373/2

0.010

374/1

374/2

0.012

376/1-2

0.016

546/6

0.038

0.045

591/4 क

0.038

591/3

0.029

591/2

0.029

590/4

0.070

590/3

590/2

0.061

0.048

594

0.016

595/1

597

0.016

योग .. 2.849 हेक्टयर

एवं प्रस्तावित

क्षेत्रफल पर

आने वाली

संपत्तियां.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है. -पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत दांयी तट मुख्य नहर से निकलने वाली माईनर नहर निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http:// www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का

[भाग 1 नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी तहसील चौरई , जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील चौरई , जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 01 सिंगना, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

क्र. 7996- भू-अर्जन- 2015.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- छिन्दवाड़ा

(ख) तहसील-चांद

(ग) नगर/ग्राम- ग्राम-बेलगांव, ब.नं. 213, प.ह.नं. 36 रा.नि.मं.-चांद. (घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल-0.929 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियाँ.

प्रस्तावित रकबा प्रस्तावित खसरा नम्बर

(हे. में)

(2)

(1)

0.044

24/6

0.042

24/1

24/7

0.039

24/5

0.044

0.157

24/2-4

0.070

35/1

0.001

25/13-6

0.023

35/2

34/1-2-3

0.001

0.042

33

32/4

0.081

0.036

32/3

0.042

32/2

0.026

46/1

0.025

46/10

0.021

56/1-2-3-4 भाग 1 ]

6313

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 अक्टूबर 2015

(1)

(2)

55/3

0.034

0.025

59/6-7-8

0.011

54/3

53/2

0.021

52

0.050

0.020

54/4

54/1

0.022

53/1

0.018

155/1-3

0.034

योग 0.929 हेक्टयर

एवं प्रस्तावित

क्षेत्रफल पर

आने वाली

संपत्तियां.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है. - पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत धमनिया वितरक नहर से निकलने वाली माईनर नहर निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे . में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http:// www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा(प्लान ) का निरीक्षण भू- अर्जन अधिकारी तहसील चौरई , जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना , तहसील चौरई , जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(6 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 01 सिंगना , तहसील चौरई , जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

क्र. 7997- भू-अर्जन- 2015.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है , कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-छिन्दवाड़ा

(ख ) तहसील- छिन्दवाड़ा

(ग) नगर/ग्राम- ग्राम सुनारीमोहगांव, ब.नं. 580, प.ह.नं. 41/68 रा.नि.मं. - छिन्दवाड़ा-1.

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल-01.197 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियाँ.

प्रस्तावित

खसरा नम्बर

प्रस्तावित रकबा (हे. में)

(2)

(1)

0.022

33/2

35/2

0.028

35/3

0.026

36

0.120

0.028

37/1

0.016

37/2

37/3

0.011

0.011

37/4

0.068

48

0.032

50/1

0.035

50/2

53

0.025

0.140

108

0.070

145/2

0.022

145/3

0.056

145/1

142/3

0.020

0.052

303

0.072

302

241

0.120

233

0.056

0.008

231

0.025

256

258

0.040

0.030

260

0.064

262/1

योग .. 01.197 हेक्टयर

एवं प्रस्तावित

क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.-पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत टेल वितरक नहर से निकलने वाली माईनर नहर निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

6314

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 अक्टूबर 2015

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http:// www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी तहसील छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील चौरई , जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

(6 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 01 सिंगना , तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

क्र. 7998- भू- अर्जन-2015.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 " की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है , कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-छिन्दवाड़ा

(ख) तहसील-चांद

(

ग) नगर/ग्राम- ग्राम-बिकला, ब.नं. 206, प.ह.नं. 36/60 रा.नि.मं.-चांद. (घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल- 01.060 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियाँ.

प्रस्तावित रकबा प्रस्तावित खसरा नम्बर

(हे. में)

(1)

(2)

3/1

0.030

3/2

0.010

4

0.086

0.098

39/2, 40/2

0.046

39/1 , 40/1

36/1

0.014

35

0.007

37

0.032

117/1

0.020

(2)

(1)

0.003

34

0.032

33

0.007

32/1

0.010

32/3

0.009

32/2

0.018

31/1, 31/3

0.008

31/2

117/2

0.140

0.090

118/4

0.079

118/1-2

0.064

118/3

0.144

122/3

0.045

122/1

124/2

0.040

125/1

0.028 योग .. 01.060 हेक्टयर

एवं प्रस्तावित

क्षेत्रफल पर

आने वाली

संपत्तियां.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.- पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत दांयी तट मुख्य नहर से निकलने वाली धमनिया वितरक नहर निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http:// www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण भू- अर्जन अधिकारी तहसील चौरई , जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री , पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना , तहसील चौरई , जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तंट नहर उपसंभाग क्रमांक 01 सिंगना , तहसील चौरई , जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, महेशचन्द्र चौधरी , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

भाग 1 ]

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर जबलपुर, दिनांक 8 अक्टूबर 2015

क्र. B -4567- दो - 14-1-2015.- श्रीमती दीपा उपाध्याय , अनुवादक, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को सहायक संपादक (आई. एल. आर. ) के पद पर वेतनमान रु. 6500-200-10,500 (पुनरीक्षित वेतनबैंड रु. 9,300-34800- ग्रेड पे रु. 4200) में, अस्थाई एवं स्थानापन्न रूप से, आगामी आदेश पर्यन्त, पदोन्नत करते हुए, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर की स्थापना पर इस शर्त के साथ पदस्थ किया जाता है कि वे आदेश जारी होने के दिनांक से पदोन्नत पदस्थापना पर 15 दिवस के अन्दर अनिवार्य रूप से कार्यभार ग्रहण करेंगे .

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, वेद प्रकाश , रजिस्ट्रार जनरल.

Jabalpur , the 8th October 2015

No. 944 - Confdl . -2015 - II- 15-36-99.-The Madhya Pradesh State Judicial Academy , High Court of Madhya Pradesh , Jabalpur is conducting two day's Workshop on - Labour Laws for the Presiding Officers of the Labour Judiciary on 31-10-2015 & 1-11-2015 in the Academy. Officers whose names and postings figure in the endorsement are directed to attend the aforesaid Workshop.

Conditions for the Workshop :-

1. Barring exceptional circumstances , the participants nominated for the Workshop shall not pray for adjustment .

2 . The participants are directed to arrange their Board Diaries in such a manner that no case is listed on the dates on which they are directed to attend this Workshop. If cases have already been fixed for the same dates , summons should not be issed. However, if summons have already beenissued, the parties should be informed about the change in dates .

3. The participants shall report by 9.30 a.m. on 31-10-2015 in the Lecture Room of Madhya Pradesh State Judicial Academy Building , Jabalpur.

6315

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 अक्टूबर 2015

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

4. The participants shall come soberly dressed during the entire duration of the Workshop .

5. T. A. & D. A. of the participants is reimbursable only as per Government Rules .

6. The Academy shall endeavour to make best possible arrangements for receiption , lodging and boarding of the participants in the Guest House of the Academy .

The participants arriving a day earlier or at hours other than those mentioned above or by a different mode of conveyance , may inform the Academy to Shri Pramod Kumar Chaturvedi , A.G. I on Mobile No. 08878747939 or to Shri Pramod Kushwaha , Care Taker on Mobile No. 09713717147 or to Shri Gyan Prakash Tekam, A. G. III on Mobile No. 09685346957 at least a day in advance , so that proper arrangement for their receiption may be made . It may however be noted that it may not be possible for the Academy to make arrangement for carriage of paticipant's luggage to the parked vehicles . The judicial officers included in the Workshop will be provided with a vehicle at the Main Entrance of Railway Station ( platform No. 1 only ) according to their programme .

7. The Guest House of the Academy is located on the second and third floors of the MPSJA building . At present the lift is not functional . The participants are , with prior intimation to theAcademy, free to stay at the accommodation of their choice. In such a case the participants shall be entitled to T. A. & D. A. as per rules . However , it would not be possible for the Academy to make arrangements for pick up from and drop back to such place .

8. The accommodation in the Guest House of the Academy shall be available to the participants a day prior to the commencement of the Workshop and upto 10.00 a. m . on the succeeding day of the end of Workshop .

9. The participants shall be provided with tea , breakfast, lunch and dinner during the period of stay for the Workshop , free of charge .

By order of Hon'ble the Chief Justice , VED PRAKASH , Registrar General .

6316

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 अक्टूबर 2015

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , मुख्यपीठ, जबलपुर जबलपुर, दिनांक 7 अक्टूबर 2015

संशोधन

क्र. B -4549- II- 14-1-14Pt IV.- मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 नवम्बर 2014, भाग-1 के पृष्ठ क्रमांक 3499 में प्रकाशित रजिस्ट्री आदेश क्रमांक डी/6022, जबलपुर, दिनांक 1 नवम्बर 2014 के अनुक्रमांक-30 में त्रुटिवश सचिन चौधरी के स्थान पर सचिव चौधरी प्रकाशित हो गया है. श्री सचिन चौधरी संशोधित शब्द पढ़ा जावे.

व्ही. बी. सिंह, रजिस्ट्रार- कम- पी. पी. एस.

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर जबलपुर, दिनांक 8 अक्टूबर 2015

क्र. B -4565-दो- 14-1-2015.- मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना के निम्नलिखित मुख्य अनुवादक एवं स्टाम्प रिर्पोटर की पदोन्नति अनुभाग अधिकारी के रिक्त पद पर वेतनबैंड रु. 9,300- 34800+ ग्रेड पे रु. 4200 में, अस्थाई एवं स्थानापन्न रूप से, आगामी आदेश पर्यन्त, कॉलमे नं. ( 3 ) पर दर्शाई गई स्थापना पर इस शर्त के साथ की जाती है कि वे आदेश जारी होने के दिनांक से पदोन्नत पदस्थापना पर 15 दिवस के अन्दर अनिवार्य रूप से कार्यभार ग्रहण करेंगे. यदि वे निर्धारित समयावधि में पदोन्नत पदस्थापना पर कार्यभार ग्रहण नहीं करते हैं तो यह माना जावेगा कि वे पदोन्नत पद पर कार्यभार ग्रहण करना नहीं चाहते हैं एवं भविष्य में उनकी पदोन्नति पर एक वर्ष तक विचार नहीं किया जावेगाः-

टीप क्र.

पदोन्नति पर

नाम एवं स्थान

पदस्थापना

का स्थान

(3)

(4) (1)

(2)

1 श्री विपिन चन्द्र गुप्ता, खण्डपीठ, ग्वालियर रिक्त पद

पर.

मुख्य अनुवादक,

मुख्यपीठ, जबलपुर.

रिक्तपद

खण्डपीठ, इन्दौर

2 श्री संदीप सिंह ठाकुर,

पर.

स्टाम्प रिर्पोटर,

मुख्यपीठ, जबलपुर.

उपरोक्त अनुभाग अधिकारियों की सेवायें उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की स्थापना पर उनके एवज में उपयुक्त कर्मचारी उपलब्ध होने तक संलग्न की जाती है तथा उनका वेतन खण्डपीठ ग्वालियर/ इन्दौर की स्थापना से आहरित किया जावेगा.

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, वेद प्रकाश , रजिस्ट्रार जनरल.

जबलपुर, दिनांक 8 अक्टूबर 2015

क्र. B-4590- दो- 2-24-2015.- श्री मोहम्मद युसुफ मंसूरी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , बुरहानपुर को दिनांक 5 से 9 अक्टूबर 2015 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए पाँच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 4 अक्टूबर 2015 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 10, 11 एवं 12 अक्टूबर 2015 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री मोहम्द युसुफ मंसूरी , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , बुरहानपुर को बुरहानपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री मोहम्मद युसुफ मंसूरी उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. B -4594-दो-2-49-2009.- श्री जगदीश बाहेती , प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय, सिंगरौली को दिनांक 27 अगस्त 2015 से 4 सितम्बर 2015 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए नौ दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 5 एवं 6 सितम्बर 2015 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री जगदीश बाहेती, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, सिंगरौली को सिंगरौली पुनः पदस्थापित किया जाता है .

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री जगदीश बाहेती उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

जबलपुर, दिनांक 9 अक्टूबर 2015

क्र. B -4599-दो-2-39-2015.- श्री एम. एल. झोड़, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , छिन्दवाड़ा को दिनांक 3 से 7 अक्टूबर 2015 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए पाँच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री एम. एल. झोड़, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , छिन्दवाड़ा को छिन्दवाड़ा पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री एम . एल. झोड़ उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

भाग 1 ]

6317

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 अक्टूबर 2015

क्र. B-4603- दो -3-420-80- भाग ग्यारह.- श्री आदर्श कुमार जैन, सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश , छतरपुर को उनकी सेवानिवृत्ति दिनांक 31 अगस्त 2015 को उनके अवकाश लेखे में शेष बचे 220 दिवस ( दो सौ बीस दिवस मात्र ) के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3(ए) 19-03 -इक्कीस- ब( एक) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12( 3 ) एवं समसंख्यक पत्र क्रमांक 1734- इक्कीस ब( एक) , दिनांक 2 जनवरी 2009 एवं मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग मंत्रालय, भोपाल के संशोधित ज्ञापन क्रमांक एफ-6-1-2012-नियम-चार, दिनांक 25 सितम्बर 2012 में दिए गए प्रावधानों के अन्तर्गत प्रदान की जाती है.

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार ,

व्ही. बी. सिंह , रजिस्ट्रार.

गणना-पत्रक

1. श्री आदर्श कुमार जैन, सेवानिवृत्त : जिला एवं सत्र न्यायाधीश , छतरपुर का नियुक्ति दिनांक 09-11-1981

: 31-08-2015 2. सेवानिवृत्ति दिनांक

: 5 वर्ष, 4 माह 3. नियुक्तिदिनांक 09-11-1981 से दिनांक 09-03-1987 तक कुल सेवा अवधि.

4. दिनांक 10-3-1987 से सेवानिवृत्ति दिनांक तक कुल सेवा अवधि. : 28 वर्ष, 5 माह, 21 दिन.

: 5 × 15 = 75 दिन 5. कालम (3 ) में अंकित अवधि हेतु समर्पण अवकाश की पात्रता (1 वर्ष में 15 दिन की दर से) .

: 28-14 × 15-210 दिन 6. कालम (4) में अंकित

अवधि हेतु समर्पण

अवकाश की पात्रता

(एक वर्ष में 7 दिन की दर से

तथा दो वर्ष में 15 दिन की दर से ) .

: 285दिन 7. कुल अर्जित अवकाश समर्पण की पात्रता.

8. घटाइयेः-सेवा के दौरान : 59दिन

लिया गया अवकाश समर्पण का लाभ.

9. सेवानिवृत्ति पर अर्जित अवकाश समर्पण की पात्रता. : 226दिन नोट.- मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3 ( ए) 19-03-इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) एवं समसंख्यक पत्र क्रमांक- 1734- इक्कीस ब( एक) , दिनांक 2 जनवरी 2009 के अनुसार दिनांक 1 नवम्बर 1999 के पश्चात् के अर्जित अवकाश नगदीकरण को उपरोक्त गणना में सम्मिलित नहीं किया गया है.

व्ही. बी. सिंह, रजिस्ट्रार.

जबलपुर, दिनांक 7 अक्टूबर 2015

(Part- क्र. 942- गोपनीय- 2015- II - 2-36-61 VIII).- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , एतद्वारा , मध्यप्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा ( भर्ती तथा सेवा शर्तें ) नियम, 1994 के नियम 9 (घ ) के अंतर्गत , श्री पदम् चन्द्र गुप्ता, उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी को उच्चतर न्यायिक सेवा में स्थायी पद उपलब्ध न होने के कारण इस आशय का प्रमाण- पत्र जारी करता है कि उन्हें स्थायी कर दिया गया होता , किन्तु स्थायी पद उपलब्ध न होने के कारण ऐसा नहीं किया जा सका है और जैसे ही कोई पद उपलब्ध होता है. उन्हें स्थायी कर दिया जावेगा.

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, वेद प्रकाश, रजिस्ट्रार जनरल .

उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश (सैट ) , जबलपुर जबलपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2015

क्र. 276- स्था. सैट- 2015.- श्रीमती एम. जिल्ला, निजी सचिव, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश ( सैट ) , खण्डपीठ इंदौर, को दिनांक 12 से 22 अगस्त 2015 तक कुल ग्यारह दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है, साथ ही सार्वजनिक अवकाशों के प्रारंभ एवं अंत में जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाशकाल में श्रीमती एम. जिल्ला को अवकाश वेतन तथा भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व देय थे.

उक्त अवकाश से लौटने पर श्रीमती एम. जिल्ला, को अस्थाई रूप से निजी सचिव, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश ( सैट ) खंडपीठ इन्दौर के पद पर आगामी आदेश तक पुनः पदस्थ किया जाता है.

प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती एम. जिल्ला अवकाश पर नहीं जातीं तो निजी सचिव के पद पर कार्य करती रहतीं. चूंकि अवकाश पर गयी हैं. अतः अवधि दिनांक 12 से 22 अगस्त 2015 तक मूलभूत नियम 26 ( ब ) ( 2 ) के अनुसार वेतनवृद्धि के लिये गिनी जावेगी.

एम. के. शर्मा, रजिस्ट्रार ( प्रशासन) .

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 23 October 2015. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2015-10-23.43.Ordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2015-10-23.43.Ordinary.