मध्यप्रदेश
शासन
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
प्राधिकार से प्रकाशित
भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 30 अक्टूबर 2015- कार्तिक 8 , शक 1937
क्रमांक 44].
विषय-सूची
( 1 ) राज्य शासन के आदेश, ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश , भाग 1.-
(3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.
भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं,
भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.
(2 ) सांख्यिकीय सूचनाएं,
क ) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, भाग 4.-(
(3 ) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख) ( 1 ) अध्यादेश , ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3 ) संसद्के अधिनियम,
(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, (2 ) अंतिम नियम.
भाग १
राज्य शासन के आदेश
सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल , दिनांक 14 सितम्बर 2015
क्र. ई - 5-747- आयएएस - लीव -5 - एक.- ( 1 ) श्रीमती वीणा घाणेकर आयएएस. , प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम तथा पदेन सचिव, अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग को दिनांक 3 से 14 अगस्त 2015 तक, बारह दिन का लघुकृत अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.
(2) अवकाशकाल में श्रीमती वीणा घाणेकर को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती वीणा घाणेकर अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं. भोपाल , दिनांक 15 सितम्बर 2015
क्र. ई- 1-340-2015-5- एक. ( 1 ) श्री मुकेश चन्द्र गुप्ता , भाप्रसे ( 1998 ) पदस्थापना के लिए प्रतीक्षारत, की सेवाएं ऊर्जा विभाग को सौंपते हुए, उन्हें अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, जबलपुर पदस्थ किया जाता है.
(2 ) उपरोक्तानुसार श्री मुकेश चन्द्र गुप्ता द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से राज्य शासन भाप्रसे ( वेतन ) नियमावली , 2007 के नियम 9 के अन्तर्गत प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, जबलपुर के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठिा एवं जिम्मेदारी में ऊपर दर्शित नियमों की अनुसूची- II में सम्मिलित संभागीय कमिश्नर के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है.
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नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2015.
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[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 अक्टूबर 2015
क्र. ई- 5-821 - आयएएस- लीव - 5 - एक. ( 1 ) श्री एस . सुहेल अली, आयएएस. , सचिव, राजस्व मंडल , ग्वालियर को दिनांक 1 से 16 अक्टूबर 2015 तक, सोलह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 17 एवं 18 अक्टूबर 2015 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.
(2 ) अवकाश से लौटने पर श्री एस. सुहेल अली को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सचिव, राजस्व मण्डल, ग्वालियर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(3 ) श्री एस. सुहेल अली को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एस. सुहेल अली अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
क्र. ई- 5-868 - आयएएस- लीव-5- एक. ( 1 ) श्रीमती सूफिया फारूखी वली , आयएएस. , उपसचिव, मध्ययप्रदेश शासन , लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को दिनांक 6 अक्टूबर 2015 से 2 अप्रैल 2016 तक, 180 दिन का प्रसूति अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती सूफिया फारूखी वली को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(3) अवकाशकाल में श्रीमती सूफिया फारूखी वली को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती सूफिया फारूखी वली अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.
भोपाल , दिनांक 18 सितंबर 2015
क्र. ई- 5-573- आयएएस- लीव- 5-1.- ( 1 ) श्री मलय श्रीवास्तव, आयएएस. , प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन , नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग एवं पर्यावरण आयुक्त, महानिदेशक, एप्को तथा प्रशासक, राजधानी परियोजना प्रशासन को दिनांक 28 से 30 सितम्बर 2015 तक, तीन दिन का एक्स- इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
(2) श्री मलय श्रीवास्तव की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री एस. एन. मिश्रा, भाप्रसे प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , परिवहन विभाग तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी , मध्यप्रदेश इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट अथोरिटी को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.
(3) अवकाश से लौटने पर श्री मलय श्रीवास्तव को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग एवं पर्यावरण आयुक्त, महानिदेशक, एप्को तथा प्रशासक, राजधानी परियोजना प्रशासन के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) श्री मलय श्रीवास्तव , द्वारा प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग एवं पर्यावरण आयुक्त, महानिदेशक, एप्को तथा प्रशासक, राजधानी परियोजना प्रशासन का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री एस.एन. मिश्रा उक्त प्रभार से मुक्त होंगे.
(5) अवकाशकाल में श्री मलय श्रीवास्तव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मलय श्रीवास्तव अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
क्र. ई -5-607- आयएएस- लीव-5-1.- ( 1 ) श्री के. सी. गुप्ता, आयएएस. , श्रम आयुक्त, मध्यप्रदेश इन्दौर को दिनांक 21 से 23 अक्टूबर 2015 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 24 एवं 25 अक्टूबर 2015 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
(2) श्री के. सी. गुप्ता की अवकाश अवधि में श्री राघवेन्द्र सिंह, भाप्रसे, आयुक्त, वाणिज्यक कर, मध्यप्रदेश इन्दौर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, श्रम आयुक्त, मध्यप्रदेश इन्दौर का प्रभार सौंपा जाता है .
( 3 ) अवकाश से लौटने पर श्री के. सी. गुप्ता को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न श्रम आयुक्त, मध्यप्रदेश इन्दौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(4) श्री के. सी. गुप्ता द्वारा श्रम आयुक्त, मध्यप्रदेश इन्दौर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री राघवेन्द्र सिंह श्रम आयुक्त के प्रभार से मुक्त होंगे .
(5) अवकाशकाल में श्री के. सी. गुप्ता को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री के. सी. गुप्ता अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
भोपाल , दिनांक 21 सितंबर 2015
क्र. ई- 1-353-2015-5-एक. नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में दर्शाए भा. प्र. से. अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना ( 3 ) 6321 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 अक्टूबर 2015
में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है:-
क्र.
नवीन पदस्थापना
26 सितम्बर से 3 अक्टूबर 2015 तक, आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 25 सितम्बर एवं 4 अक्टूबर 2015 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है.
अधिकारी का नाम तथा वर्तमान पदस्थापना
(3)
(2)
(1)
उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन.
1 श्री राजाभैया प्रजापति ( 2003 ) , कलेक्टर, अशोकनगर.
(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती सीमा शर्मा को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
कलेक्टर, अशोकनगर.
( 3) अवकाशकाल में श्रीमती सीमा शर्मा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
2 श्री अरूण कुमार तोमर (2003 ) , उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग .
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती सीमा शर्मा अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.
क्र. ई - 5-709 - आंयएएस - लीव - 5 - एक. ( 1 ) श्रीमती सीमा शर्मा, आयएएस. , सचिव , मध्यप्रदेश शासन , गृह विभाग को दिनांक
भोपाल , दिनांक 22 सितम्बर 2015
क्र. ई. - 1-354-2015-5- एक. नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में दर्शाये भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना ( 3 ) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से , पदस्थ किया जाता है:-
तालिका
नवीन पदस्थापना
अधिकारी का नाम तथा वर्तमान पदस्थापना
क्र. मां क
(1 )
खाना ( 3 ) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया (4) अध्यक्ष राजस्व मण्डल
(3) विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी मध्यप्रदेश शासन , वित्त विभाग.
1 (2) श्री ए पी. श्रीवास्तव ( 1984 ) , अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग तथा कृषि उत्पादन आयुक्त, (अतिरिक्त प्रभार) .
कृषि उत्पादन आयुक्त एवं अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन , जेल विभाग ( अतिरिक्त प्रभार ) .
2 श्री पी . सी. मीना ( 1984 ) , अपर मुख्य सचिव , मध्यप्रदेश शासन, जेल विभाग तथा संचालक, आदिम जाति, अनुसंधान एवं विकास संस्थान, ( अतिरिक्त प्रभार) .
3 श्री दीपक खाण्डेकर ( 1985 ) , वि.क.अ. -सह- कमिश्नर, जबलपुर संभाग , जबलपुर.
प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग, एवं योजना , आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग ( अतिरिक्त प्रभार ) तथा वि.क.अ. - सह- सदस्य सचिव , राज्य योजना आयोग का अतिरिक्त प्रभार.
प्रमुख सचिव, म. प्र. शासन .
संचालक, आदिम जाति अनुसंधान एवं विकास संस्थान
4 डॉ. एम. मोहनराव (1987 ) , प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, सामाजिक न्याय, विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जाति कल्याण तथा वि.क.अ. सह- आयुक्त, सामाजिक न्याय एवं वि.क.अ.- सह- संचालक, विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जाति कल्याण विभाग.
[ भाग 1 6322
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अक्टूबर 2015
(4) (2)
(3)
(1)
5 श्री एम. के. वाष्र्णेय ( 1991 ) , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग.
प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग एवं सामान्य प्रशासन विभाग ( मानव अधिकार ) , तथा श्रम विभाग ( अतिरिक्त प्रभार ) .
6 डॉ. मनोहर अगनानी ( 1993) , आयुक्त, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण.
आयुक्त, खाद्य , नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण तथा सचिव , मध्यप्रदेश शासन, सामाजिक न्याय विभाग एवं आयुक्त, सामाजिक न्याय.
7 श्री हरिरंजन राव ( 1994) , सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा लोक सेवा प्रबंधन, सचिव, मुख्यमंत्री.
प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम एवं आयुक्त, पर्यटन एवं सचिव, लोक सेवा प्रबंधन विभाग , जन शिकायत निवारण विभाग तथा सचिव, मुख्यमंत्री.
8
प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग तथा सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग.
श्री मनीष रस्तोगी ( 1994) , प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग .
9
कमिश्नर, जबलपुर संभाग , जबलपुर.
श्री गुलशन बामरा ( 1997 ) , आयुक्त-सह- संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश मेट्रो रेल कंपनी लिमिटेड, भोपाल.
10
संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश.
अपर सचिव म. प्र . शासन .
श्री संदीप यादव ( 2000 ) , अपर सचिव , वित्त विभाग एवं संचालक, बजट ( अतिरिक्त प्रभार ) .
11 सुश्री सुरभि गुप्ता ( 2008 ) , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) चंदेरी जिला अशोकनगर.
मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, छिन्दवाड़ा (कनिष्ठ वेतनमान) .
उपसचिव 12
म. प्र . शासन .
अपर प्रबंध संचालक, पर्यटन विकास निगम.
सुश्री तन्वी सुन्द्रियाल ( 2010 ) , मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, छिन्दवाड़ा.
13
उपसचिव म. प्र . शासन .
श्री भास्कर लक्षकार (2010) , मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, दतिया.
प्रोजेक्ट डायरेक्टर, स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क (स्वान) , मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम .
(2 ) उपरोक्तानुसार श्री दीपक खाण्डेकर द्वारा प्रमुख सचिव, योजना , आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग तथा वि.क.अ. - सह- सदस्य सचिव, राज्य योजना आयोग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री अजय नाथ, भाप्रसे ( 1982 ) , अपर मुख्य सचिव , मध्यप्रदेश शासन , वित्त विभाग तथा वि.क.अ. - सह- सदस्य सचिव , राज्य योजना आयोग एवं पदेन अपर मुख्य सचिव , मध्यप्रदेश शासन , योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग केवल वि.क.अ. - सह- सदस्य सचिव , राज्य योजना आयोग एवं पदेन अपर मुख्य सचिव , मध्यप्रदेश शासन, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे.
(3 ) श्री राकेश अग्रवाल , भाप्रसे ( 1982 ) अपर मुख्य सचिव , पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग तथा जन शिकायत निवारण विभाग ( अतिरिक्त प्रभार ) को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक विमुक्त घुमक्कड़ एवं 6323
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अक्टूबर 2015
भाग 1 ]
अर्द्धघुमक्कड़ जाति कल्याण तथा वि.क.अ. सह- संचालक, विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जाति कल्याण विभाग का प्रभार भी अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है. श्री हरिरंजन राव द्वारा जनशिकायत निवारण विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री राकेश अग्रवाल , अपर मुख्य सचिव, केवल जनशिकायत निवारण विभाग के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे .
(4) श्री हरिरंजन राव , भाप्रसे ( 1994 ) द्वारा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम एवं आयुक्त, पर्यटन का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती वीरा राणा, भाप्रसे ( 1988 ) , प्रमुख सचिव , पर्यटन विभाग तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम एवं आयुक्त, पर्यटन ( अतिरिक्त प्रभार ) केवल प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम एवं आयुक्त, पर्यटन ( अतिरिक्त प्रभार) से मुक्त होंगी.
(5) श्री विवेक अग्रवाल , भाप्रसे ( 1994 ) , आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास तथा पदेन सचिव , मध्यप्रदेश शासन , नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग तथा सचिव, मुख्यमंत्री ( अतिरिक्त प्रभार ) को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश मेट्रो रेल कंपनी लिमिटेड, भोपाल का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.
(6 ) उपरोक्तानुसार श्री एम. के. वाष्र्णेय द्वारा प्रमुख सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती रश्मि अरूण शमी, भाप्रसे ( 1994 ) , सचिव " कार्मिक ", मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग एवं सामान्य प्रशासन विभाग ( मानव अधिकार ) तथा संसदीय कार्य विभाग केवल सामान्य प्रशासन विभाग एवं सामान्य प्रशासन विभाग ( मानव अधिकार ) के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगी .
(7) श्री अमित राठौर, भाप्रसे ( 1996 ) , सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग तथा आयुक्त- सह- संचालक, संस्थागत वित्त (अतिरिक्त प्रभार ) को अपने कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक संचालक, ( बजट ) का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.
(8 ) श्री प्रमोद कुमार गुप्ता, भाप्रसे ( 2003 ) , संचालक, तकनीकी शिक्षा एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग का प्रभार भी सौंपा जाता है.
(9 ) उपरोक्तानुसार श्री भास्कर लक्षकार द्वारा प्रोजेक्ट डायरेक्टर, स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क ( स्वान ) , मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम का प्रभार ग्रहण करने पर श्री तरूण कुमार पिथोड़े, भाप्रसे ( 2009 ) , संचालक, व्यावसायिक परीक्षा मंडल एवं प्रोजेक्ट डायरेक्टर,. स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क ( स्वान ) , मध्यप्रदेश राज्य इलेक्टॉनिक विकास निगम ( अतिरिक्त प्रभार ) केवल प्रोजेक्ट डायरेक्टर, स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क ( स्वान ) , मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे.
क्र. ई- 5-570- आयएसएस- लीव - 1-5.- ( 1 ) श्री अजीत केसरी, भाप्रसे प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन , सहकारिता विभाग को दिनांक 14 से 16 सितम्बर 2015 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश मय स्थानीय अवकाश दिनांक 17 सितम्बर 2015 को जोड़ते हुए कार्योत्तर स्वीकृत करते हुए, दिनांक 24 सितम्बर से 1 अक्टूबर 2015 तक आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 2 अक्टूबर 2015 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की भी अनुमति प्रदान की जाती है.
(2) श्री अजीत केसरी की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री पी. सी. मीना , अपर मुख्य सचिव , मध्यप्रदेश शासन, जेल विभाग तथा संचालक, आदिम जाति अनुसंधान एवं विकास संस्थान , को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक सौंपा जाता है .
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री अजीत केसरी को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता हैं.
(4) श्री अजीत केसरी द्वारा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री पी. सी. मीना उक्त प्रभार से मुक्त होंगे.
(5) अवकाशकाल में श्री अजीत केसरी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अजीत केसरी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
भोपाल , दिनांक 23 सितम्बर 2015
क्र. ई- 5-671 - आयएएस- लीव -एक - 5.- ( 1 ) श्रीमती दीपाली रस्तोगी , आयएएस. , पंजीयन महानिरीक्षक एवं अधीक्षक मुद्रांक, मध्यप्रदेश को दिनांक 21 सितम्बर से 5 अक्टूबर 2015 तक, पन्द्रह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
(2) श्रीमती दीपाली रस्तोगी की अवकाश की अवधि में उनका प्रभार श्री अमित राठौर, आयएएस. , सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, तथा आयुक्त- सह- संचालक, संस्थागत वित्त को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.
(3) अवकाश से लौटने पर श्रीमती दीपाली रस्तोगी , आयएएस . , को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पंजीयन महानिरीक्षक एवं अधीक्षक मुद्रांक, मध्यप्रदेश के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
6324
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अक्टूबर 2015
(4) श्रीमती दीपाली रस्तोगी द्वारा पंजीयन महानिरीक्षक एवं अधीक्षक मुद्रांक, मध्यप्रदेश का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री अमित राठौर उक्त प्रभार से मुक्त होंगे.
(5) अवकाशकाल में श्रीमती रस्तोगी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती रस्तोगी अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.
भोपाल, दिनांक 24 सितम्बर 2015
क्र. ई- 5-846- आयएएस- लीव- 5 - एक. ( 1 ) श्रीमती रेनू तिवारी , आयएएस . , संचालक आदिम जाति क्षेत्रीय विकास योजनाएं, भोपाल को दिनांक 5 से 16 अक्टूबर 2015 तक, बारह दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती रेनू तिवारी को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न संचालक आदिम जाति क्षेत्रीय विकास योजनाएं, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3 ) अवकाशकाल में श्रीमती रेनू तिवारी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती रेनू तिवारी अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.
भोपाल, दिनांक 26 सितम्बर 2015
क्र. ई - 5-828- आयएएस-लीव-5- एक.- ( 1 ) श्री स्वतंत्र कुमार सिंह, आयएएस. , कलेक्टर, जिला मंदसौर को दिनांक 24 सितम्बर से 3 अक्टूबर 2015 तक, दस दिन का पितृत्व अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 4 अक्टूबर 2015 के सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.
(2) श्री स्वतंत्र कुमार सिंह की अवकाश अवधि में श्री जे. सी. बौरासी , अपर कलेक्टर जिला मंदसौर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, कलेक्टर, जिला मंदसौर का प्रभार सौंपा जाता है .
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री स्वतंत्र कुमार सिंह को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर , जिला मंदसौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) श्री स्वतंत्र कुमार सिंह द्वारा कलेक्टर, जिला मंदसौर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री जे. सी. बौरासी, कलेक्टर जिला मंदसौर के प्रभार से मुक्त होंगे.
(5 ) अवकाशकाल में श्री स्वतंत्र कुमार सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री स्वतंत्र कुमार सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
भोपाल , दिनांक 28 सितम्बर 2015
क्र. ई - 1-40-2014-5- एक. श्री रजनीश वैश, भाप्रसे ( 1985 ) , उपाध्यक्ष , नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण तथा पदेन अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नर्मदा घाटी विकास विभाग एवं प्रबंध संचालक, नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड ( एनबीपीसीएल ) का अतिरिक्त प्रभार को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ आगामी आदेश तक, वि. क. अ. सह - सदस्य ( पुनर्वास ) , नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है .
भोपाल , दिनांक 29 सितम्बर 2015
क्र. ई - 5-868 - आयएएस लीव -5 - एक. ( 1 ) श्रीमती सूफिया फारूखी वली , आयएएस. , उपसचिव , मध्ययप्रदेश शासन , लोक स्वास्थ्यएवं परिवार कल्याण विभाग को दिनांक 1 से 5 अक्टूबर 2015 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
(2 ) अवकाश से लौटने पर श्रीमती सूफिया फारूखी वली को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(3) अवकाशकाल में श्रीमती सूफिया फारूखी वली को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती सूफिया फारूखी वली अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.
भोपाल, दिनांक 30 सितम्बर 2015
क्र. ई. - 1-306-2015-5- एक.- नीचे तालिका के खाना (2 ) में दर्शाए भाप्रसे अधिकारी को मुख्य सचिव वेतनमान में पदोन्नति करते हुए, उनके नाम के समक्ष खाना ( 3 ) में दर्शाये गए पद पर अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है:-
खाना ( 3 ) में क्र.
मुख्य सचिव
अंकित पद अधिकारी का नाम तथा वर्तमान
वेतनमान में
असंवर्गीय पदस्थापना
पदोन्नति पर
पदस्थापना
होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया
गया है.
(4) (2)
(3)
(1)
अध्यक्ष
अपर मुख्य सचिव,
राजस्व
मध्य प्रदेश शासन
1 श्री राधेश्याम जुलानिया (1985) .
मंडल.
जल संसाधन
प्रमुख सचिव,
विभाग.
मध्य प्रदेश शासन,
जल संसाधन विभाग.
(2) श्री ए. पी. श्रीवास्तव, भाप्रसे ( 1984 ) , विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी , मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग को अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक , स्थानापन्न अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन , वित्त विभाग पदस्थ किया जाता है.
भाग 1 ]
( 3 ) उपरोक्तानुसार श्री ए.पी. श्रीवास्तव द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन भाप्रसे ( वेतन ) नियमावली , 2007 के नियम 9 के अन्तर्गत अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में ऊपर दर्शित नियमों की अनुसूची- II में सम्मिलित अध्यक्ष , राजस्व मंडल के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है .
(4) श्रीमती रेनू तिवारी, भाप्रसे ( 2000 ) संचालक, आदिम जाति क्षेत्रीय विकास योजनाएं, भोपाल को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ, आगामी आदेश तक, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम का प्रभार भी सौंपा जाता है तथा उन्हें पदेन अपर सचिव मध्यप्रदेश शासन , अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग भी घोषित किया जाता है.
( 5 ) उक्त पदस्थापना आदेश दिनांक 1 अक्टूबर, 2015 से प्रभावशील होगा.
क्र. ई. - 1-313-2015-5- एक. श्री रविन्द्र सिंह , भाप्रसे (2005) , उप सचिव, मध्य प्रदेश शासन को, अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक, उप सचिव, मध्य प्रदेश शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग पदस्थ किया जाता है.
क्र. ई - 5-686 - आयएएस- लीव - 5- एक. ( 1 ) श्री फैज अहमद किदवई, आयएएस. , मिशन संचालक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम ) तथा संचालक, एड्स को दिनांक 15 से 29 सितम्बर 2015 तक, पन्द्रह दिन का एक्स- इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
(2) अवकाश से लौटने पर श्री फैज अहमद किदवई को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न मिशन संचालक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन ( एनआरएचएम ) तथा संचालक, एड्स के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3) अवकाशकाल में श्री फैज अहमद किदवई को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री फैज अहमद किदवई अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
क्र. ई - 5-781 - आयएएस- लीव- 5 - एक. ( 1 ) श्री आर. के. माथुर, आयएएस. , आयुक्त, सागर संभाग , सागर को दिनांक 11 से 20 जनवरी 2016 तक, दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 9 एवं 10 जनवरी 2016 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
(2) अवकाश से लौटने पर श्री आर. के. माथुर को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त, सागर संभाग , सागर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(3) अवकाशकाल में श्री आर. के. माथुर को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आर. के. माथुर अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
6325
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 अक्टूबर 2015
क्र. ई- 5-800 - आयएएस- लीव- 5 - एक. ( 1 ) श्रीमती ( डॉ. ) मधु खरे, आयएएस. , सदस्य , राजस्व मंडल मध्यप्रदेश ग्वालियर को दिनांक 28 सितम्बर से 16 अक्टूबर 2015 तक, उन्नीस दिन का एक्स- इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिांक 27 सितम्बर 2015 एवं 17, 18 अक्टूबर 2015 का सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है .
(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती ( डॉ. ) मधु खरे को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सदस्य, राजस्व मंडल मध्यप्रदेश ग्वालियर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(3 ) अवकाशकाल में श्रीमती ( डॉ. ) मधु खरे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती ( डॉ. ) मधु खरे अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.
क्र. ई- 5-854- आयएएस लीव-5 -एक. ( 1 ) श्री अखिलेश कुमार श्रीवास्तव, आयएएस. , अपर आयुक्त, ग्वालियर/चंबल संभाग, को दिनांक 7 से 18 सितम्बर 2015 तक, बारह दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 5 , 6 एवं 19 , 20 सितम्बर 2015 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
(2) अवकाश से लौटने पर श्री अखिलेश कुमार श्रीवास्तव को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर आयुक्त, ग्वालियर/चंबल संभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3 ) अवकाशकाल में श्री अखिलेश कुमार श्रीवास्तव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अखिलेश कुमार श्रीवास्तव अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
क्र. ई- 5-980- आयएएस- लीव -5- एक. ( 1 ) श्रीमती नेहा मीना, आयएएस. , सहायक कलेक्टर , जिला धार को दिनांक 7 सितम्बर 2015 से 7 मार्च 2016 तक एक सौ अस्सी दिन का प्रसूति अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही दिनांक 5 एवं 6 सितम्बर 2015 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की भी अनुमति प्रदान की जाती है .
(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती नेहा मीना को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न, सहायक कलेक्टर, जिला धार के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3) अवकाशकाल में श्रीमती नेहा मीना को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती नेहा मीना अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.
6326
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अक्टूबर 2015
भोपाल , दिनांक 5 अक्टूबर 2015
क्र. ई- 5-818 - आयएएस- लीव - 5 - एक.- ( 1 ) श्री एन . एस.
भटनागर, आयएएस . , अपर आबकारी आयुक्त, ग्वालियर को दिनांक 28 अक्टूबर से 7 नवम्बर 2015 तक, ग्यारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 27 अक्टूबर एवं 8 नवम्बर 2015 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
(2 ) अवकाश से लौटने पर श्री एन. एस. भटनागर को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर आबकारी आयुक्त, ग्वालियर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(3) अवकाशकाल में श्री एन. एस . भटनागर को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एन. एस. भटनागर अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
क्र. ई - 5-831 - आयएएस- लीव- 5- एक. ( 1 ) श्रीमती स्वाती मीणा, आयएएस. , अपर मिशन संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल को दिनांक 3 से 9 अक्टूबर 2015 तक सात दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती स्वाती मीणा नायक को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न, अपर मिशन संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3) अवकाशकाल में श्रीमती स्वाती मीणा नायक को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती स्वाती मीणा नायक अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.
क्र. ई- 5-876 - आयएएस- लीव- 5 - एक. ( 1 ) श्री तेजस्वी एस . नायक, आयएएस. , आयुक्त, नगर निगम , भोपाल को दिनांक 3 से 9 अक्टूबर 2015 तक, सात दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 2 एवं 10, 11 अक्टूबर 2015 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है .
(2) अवकाश से लौटने पर श्री तेजस्वी एस . नायक को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त, नगर निगम, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(3 ) अवकाशकाल में श्री तेजस्वी एस. नायक को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री तेजस्वी एस . नायक अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
क्र. ई - 5-886 - आयएएस- लीव - 5- एक. ( 1 ) श्री गणेश शंकर मिश्रा, आयएएस. , अपर कलेक्टर, हरदा को दिनांक 3 से 9 अक्टूबर 2015 तक, सात दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 10 एवं 11 अक्टूबर 2015 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
(2) अवकाश से लौटने पर श्री गणेश शंकर मिश्रा को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर कलेक्टर, हरदा के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3) अवकाशकाल में श्री गणेश शंकर मिश्रा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री गणेश शंकर मिश्रा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
क्र. ई- 5-910 - आयएएस लीव - 5 - एक. ( 1 ) श्रीमती षणमुख प्रिया मिश्रा , आयएएस. , मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, हरदा को दिनांक 3 से 9 अक्टूबर 2015 तक सात दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 10 एवं 11 अक्टूबर 2015 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है.
(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती षणमुख प्रिया मिश्रा को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न, मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, हरदा के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(3 ) अवकाशकाल में श्रीमती षणमुख प्रिया मिश्रा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती षणमुख प्रिया मिश्रा अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.
भोपाल, दिनांक 7 अक्टूबर 2015
क्र. ई - 5-609- आयएएस लीव- 5-1.-( 1 ) श्रीमती स्मिता भारद्वाज, भाप्रसे प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश वित्त निगम, इंदौर को दिनांक 19 से 31 अक्टूबर 2015 तक , तेरह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 17, 18 अक्टूबर 2015 एवं 1 नवम्बर 2015 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
(2 ) श्रीमती स्मिता भारद्वाज की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह, भाप्रसे , आयुक्त, वाणिज्यक कर, इन्दौर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ , अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, सौंपा जाता है.
(3) अवकाश से लौटने पर श्रीमती स्मिता भारद्वाज को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश वित्त निगम, इन्दौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) श्रीमती स्मिता भारद्वाज द्वारा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश वित्त निगम , इन्दौर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह उक्त प्रभार से मुक्त होंगे.
भाग 1 ]
( 5 ) अवकाशकाल में श्रीमती स्मिता भारद्वाज को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती स्मिता भारद्वाज अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.
क्र. ई - 5-759- आयएएस- लीव- 5 - एक. ( 1 ) श्री जे. एन. मालपानी, आयएएस. , आयुक्त, अनुसूचित जनजाति कल्याण मध्यप्रदेश को दिनांक 3 से 9 अक्टूबर 2015 तक, सात दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है, उक्त अवकाश के साथ दिनांक 2 तथा 10 , 11 अक्टूबर 2015 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
(2) श्री जे . एन. मालपानी की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्रीमती उर्मिल मिश्रा, भाप्रसे, आयुक्त पिछड़ा वर्ग कल्याण को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, सौंपा जाता है.
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री जे. एन. मालपानी को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त, अनुसूचित जनजाति कल्याण के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) श्री जे . एन . मालपानी द्वारा आयुक्त, अनुसूचित जनजाति कल्याण का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती उर्मिल मिश्रा उक्त प्रभार से मुक्त होंगीं
(5) अवकाशकाल में श्री जे. एन. मालपानी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री जे. एन. मालपानी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
क्र. ई- 5-817 - आयएएस- लीव- 5 - एक.- ( 1 ) श्री राहुल जैन, आयएएस. , कलेक्टर, जिला रीवा मध्यप्रदेश को दिनांक 9 से 13 अक्टूबर 2015 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
(2 ) श्री राहुल जैन की अवकाश अवधि में श्री नागेन्द्र सिंह, अपर कलेक्टर, रीवा को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, कलेक्टर, जिला रीवा का प्रभार सौंपा जाता है .
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री राहुल जैन को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला रीवा के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(4) श्री राहुल जैन द्वारा कलेक्टर जिला रीवा का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री नागेन्द्र सिंह कलेक्टर, जिला रीवा के प्रभार से मुक्त होंगे .
(5 ) अवकाशकाल में श्री राहुल जैन को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
6327
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अक्टूबर 2015
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राहुल जैन अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
भोपाल , दिनांक 9 अक्टूबर 2015
क्र. ई- 5-671 - आयएसएस - लीव - एक- 5.- ( 1 ) श्रीमती दीपाली रस्तोगी , आयएएस. , पंजीयन महानिरीक्षक एवं अधीक्षक मुद्रांक मध्यप्रदेश को पूर्व में स्वीकृत अर्जित अवकाश दिनांक 21 सितम्बर से 5 अक्टूबर 2015 के अनुक्रम में दिनंक 6 से 16 अक्टूबर 2015 तक, ग्यारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
(2 ) श्रीमती दीपाली रस्तोगी की अवकाश की अवधि में उनका प्रभार श्री एम. सेलबेन्द्रन, आयएएस. , प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम एवं कार्यपालक संचालक, राज्य लोक सेवा प्राधिकरण को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, सौंपा जाता है.
(3) अवकाश से लौटने पर श्रीमती दीपाली रस्तोगी , आयएएस को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पंजीयन महानिरीक्षक एवं अधीक्षक मुद्रांक मध्य प्रदेश के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(4) श्रीमती दीपाली रस्तोगी द्वारा पंजीयन महानिरीक्षक एवं अधीक्षक मुद्रांक मध्यप्रदेश का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री एम. सेलबेन्द्रन उक्त प्रभार से मुक्त होंगे.
(5) अवकाशकाल में श्रीमती दीपाली रस्तोगी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती दीपाली रस्तोगी अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.
क्र. ई- 5-919- आयएएस लीव- 5 - एक. ( 1 ) डॉ. जे. विजय कुमार, आयएएस. , मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत , मंडला को दिनांक 16 से 23 अक्टूबर 2015 तक, आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . उक्त अवकाश के साथ दिनांक 24 एवं 25 अक्टूबर 2015 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
(2) अवकाश से लौटने पर डॉ. जे. विजय कुमार को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत , मंडला के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(3) अवकाशकाल में डॉ. जे. विजय कुमार को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. जे . विजय कुमार अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
[ भाग 1 6328
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 अक्टूबर 2015
क्र. ई - 13-08-2015-5- एक. इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 11 अगस्त, 2015 एवं दिनांक 24 अगस्त, 2015 के क्रम में राज्य शासन द्वारा कॉलम ( 2 ) में दर्शाए निम्नलिखित अधिकारियों को लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी , मसूरी में दिनांक 11 अक्टूबर, 2015 से 6 नवम्बर , 2015 तक आयोजित अनिवार्य मिड केरियर ट्रेनिंग फॉर आईएएस ऑफीसर ( फेस- V- Round 9 ) में भाग लेने के फलस्वरूप उनके पद का प्रभार कॉलम ( 4 ) में दर्शाए अधिकारियों को, अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ सौंपा जाता है : -
पदस्थापना
नाम अधिकारी
क्र.
प्रशिक्षण अवधि में जिसे प्रभार सौंपा जाता है . (4)
(3)
(2)
(1)
श्री राधेश्याम जुलानिया ( 1985) उपाध्यक्ष,
1 श्री रजनीश वैश ( 1985)
अपर मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग.
नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण एवं पदेन अपर मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश शासन, नर्मदा घाटी विकास विभाग तथा प्रबंध संचालक, नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कं.लि. ( एनबीपीसीएल ) (अति. प्रभार ) तथा वि.क. अ. सह- सदस्य (पुनर्वास ) नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण (अति. प्रभार) .
श्री एस. एस . बंसल ( 1998) मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी,
2 श्रीमती सलीना सिंह ( 1986 )
भोपाल तथा पदेन प्रमुख सचिव , मध्य प्रदेश शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग ( केवल निर्वाचन कार्य के लिए ) .
वि. क. अ-सह- संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग (केवल निर्वाचन कार्य के लिए) .
प्रमुख सचिव,
3 श्री प्रवीर कृष्ण ( 1987 )
1. श्रीमती वीरा राणा ( 1988 ) प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, पर्यटन विभाग को कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग.
मध्य प्रदेश शासन, कुटीर एवं ग्रामोद्योग तथा उद्यनिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग.
2. डॉ. राजेश राजौरा ( 1990) प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग को उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग.
प्रमुख सचिव,
4 श्री संजय कुमार सिंह ( 1987 )
मध्य प्रदेश शासन,
श्री प्रमोद अग्रवाल ( 1991 ) प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग .
तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास.
वि. क. अ. सह- आवासीय
5 श्री आर. के. चतुर्वेदी ( 1987)
श्री प्रकाश उन्हाले, भावसे, अपर आवासीय आयुक्त
आयुक्त म. प्र. भवन तथा विशेष आयुक्त (समन्वय ) मध्यप्रदेश भवन , नई दिल्ली (अति. प्रभार)
श्री मनु श्रीवास्तव ( 1990 ) 6 श्री आई. सी. पी. केशरी ( 1988 ) प्रमुख सचिव,
प्रमुख सचिव,
मध्य प्रदेश शासन, ऊर्जा विभाग तथा वि. क. अ. कार्यालय आवासीय आयुक्त, म. प्र. भवन नई दिल्ली.
मध्यप्रदेश शासन, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग तथा प्रबंध संचालक म. प्र. ऊर्जा विकास निगम.
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 अक्टूबर 2015
भाग 1 ]
भोपाल , दिनांक 13 अक्टूबर 2015
क्र. ई - 5-475 - आयएएस- लीव- 5- एक. ( 1 ) श्री रजनीश वैश्य, आयएएस. , उपाध्यक्ष , नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण एवं पदेन अपर मुख्य सचिव , मध्यप्रदेश शासन , नर्मदा घाटी विकास विभाग तथा प्रबंध संचालक, नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कं. लि. (एनबीपीसीएल ) को दिनांक 26 से 30 सितम्बर 2015 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.
(2 ) अवकाशकाल में श्री रजनीश वैश्य को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(3 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री रजनीश वैश्य अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य रहते रहते .
क्र. ई-5-479- आयएएस- लीव-5- एक. ( 1 ) श्री प्रभांशु कमल, आयएएस. , प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन , पशुपालन विभाग को दिनांक 23 से 24 सितम्बर 2015 तक, दो दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.
(2 ) अवकाशकाल में श्री प्रभांशु कमल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(3 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री प्रभांशु कमल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य रहते रहते .
क्र. ई-5-486- आयएएस लीव- 5 - एक. ( 1 ) श्री विनोद चन्द्र सेमवाल, आयएएस. , प्रमुख सचिव, म. प्र. शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग को दिनांक 19 से 21 अक्टूबर 2015 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 17, 18 एवं 22 अक्टूबर 2015 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है.
(2) श्री विनोद चन्द्र सेमवाल की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्रीमती गौरी सिंह, भाप्रसे, प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग तथा आयुष विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.
(3) अवकाश से लौटने पर श्री विनोद चन्द्र सेमवाल को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) श्री विनोद चन्द्र सेमवाल द्वारा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती गौरी सिंह उक्त प्रभार से मुक्त होंगी.
(5) अवकाशकाल में श्री विनोद चन्द्र सेमवाल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
6329 (6 ) प्रमाणित किया जाता है कि श्री विनोद चन्द्र सेमवाल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
क्र. ई - 5-606- आयएएस लीव- 5- एक.-( 1 ) श्री पंकज अग्रवाल, आयएएस. , आयुक्त स्वास्थ्य सेवाएं, मध्यप्रदेश तथा आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन को दिनांक 20 से 23 अक्टूबर 2015 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 24 एवं 25 अक्टूबर 2015 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है .
(2) श्री पंकज अग्रवाल की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री फैज अहमद किदवई , भाप्रसे मिशन संचालक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन तथा संचालक, एडस, मध्यप्रदेश को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक सौंपा जाता है .
(3) अवकाश से लौटने पर श्री पंकज अग्रवाल को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक , स्थानापन्न आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएं, मध्यप्रदेश तथा आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) श्री पंकज अग्रवाल द्वारा आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएं, मध्यप्रदेश तथा आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री फैज अहमद किदवई, भाप्रसे उक्त प्रभार से मुक्त होंगे .
(5 ) अवकाशकाल में श्री पंकज अग्रवाल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री पंकज अग्रवाल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
क्र. ई- 5-867- आयएएस- लीव- 5- एक. ( 1 ) श्री तरूण कुमार पिथोड़े, भाप्रसे संचालक, प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड तथा प्रोजेक्ट डायरेक्टर , स्टेट वाईड एरिया नेटवर्क ( स्वान ) मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रानिक विकास निगम, भोपाल को दिनांक 20 अक्टूबर से 7 नवम्बर 2015 तक, उन्नीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
(2) अवकाश से लौटने पर श्री तरूण कुमार पिथोड़े को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक , स्थानापन्न संचालक, प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड तथा प्रोजेक्ट डायरेक्टर, स्टेट वाईड एरिया नेटवर्क (स्वान ) मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रानिक विकास निगम, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3) अवकाशकाल में श्री तरूण कुमार पिथोड़े को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री तरूण कुमार पिथोड़े अवकाश नहीं जाते तो अपने पद कार्य करते रहते.
6330
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अक्टूबर 2015
क्र. ई- 5-920- आयएएस- लीव- 5- एक.-( 1 ) श्री नीरज कुमार सिंह, आयएएस. , अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, जिला धार को दिनांक 16 नवम्बर से 11 दिसम्बर 2015 तक, छब्बीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 14, 15 नवम्बर एवं 12 , 13 दिसम्बर 2015 के सार्वजनिक अवकाश को भी जोड़ने की अनुमति दी जाती है.
(2) श्री नीरज कुमार सिंह की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री बिहारी सिंह, डिप्टी कलेक्टर, जिला धार को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.
(3) अवकाश से लौटने पर श्री नीरज कुमार सिंह को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व जिला धार के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) श्री नीरज कुमार सिंह द्वारा अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व जिला धार का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री बिहारी सिंह उक्त प्रभार से मुक्त होंगे.
(5) अवकाशकाल में श्री नीरज कुमार सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री नीरज कुमार सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
क्र. ई- 5-927- आयएएस- लीव- 5- एक. ( 1 ) श्री प्रवीण सिंह अधयक, आयएएस. , अनुविभागीय अधिकारी, लखनादौन जिला सिवनी को दिनांक 21 से 31 अक्टूबर 2015 तक , ग्यारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
(2) अवकाश से लौटने पर श्री प्रवीण सिंह अधयक को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अनुविभागीय अधिकारी , लखनादौन जिला सिवनी के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3) अवकाशकाल में श्री प्रवीण सिंह अधयक को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री प्रवीण सिंह अधयक अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अॅन्टोनी डिसा, मुख्य सचिव. भोपाल, दिनांक 7 अक्टूबर, 2015
क्र. ई- 5-828 - आयएएस लीव -5- एक. ( 1 ) श्री स्वतंत्र कुमार सिंह, आयएएस. , कलेक्टर, जिला मंदसौर को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 26 सितंबर , 2015 द्वारा दिनांक 24 सितम्बर से 3 अक्टूबर 2015 तक, दस दिन का पितृत्व अवकाश स्वीकृत किया जाता है, दिनांक 4 अक्टूबर 2015 के सार्वजनिक
[भाग 1 अवकाश जोड़ने की अनुमति के साथ स्वीकृत किया गया है , एतद्वारा निरस्त किया जाता है .
भोपाल, दिनांक 13 अक्टूबर 2015
क्र. ई - 5-476- आयएएस लीव- 5- एक.-( 1 ) श्री दीपक खाण्डेकर, आयएएस. , तत्कालीन कमिश्नर, जबलपुर संभाग ( वर्तमान में प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन , वन विभाग ) को समसंख्यक आदेश दिनांक 2 सितम्बर 2015 द्वारा दिनांक 14 से 26 सितम्बर 2015 तक, तेरह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, में आंशिक संशोधन करते हुए, अब , उन्हें दिनांक 14 से 24 सितम्बर 2015 तक, ग्यारह दिन का संशोधित/ पुनरीक्षित अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है, तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 12, 13 एवं 25 सितम्बर 2015 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, फजल मोहम्मद , अवर सचिव " कार्मिक".
गृह विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल , दिनांक 15 अक्टूबर, 2015
क्र. एफ 1 (बी) 85-2014- बी-4- दो. राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग , इन्दौर द्वारा राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला सेवा के अंतर्गत वैज्ञानिक अधिकारी ( रसायन ) के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु आयोजित परीक्षा 2013 के माध्यम से संयुक्त प्रतिस्पर्धा परीक्षा के परिणाम के आधार पर चयनित निम्नलिखित अभ्यर्थी को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर मध्यप्रदेश न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला सेवा में कनिष्ठ वेतनमान रुपये 15600-39100 + 5400/- में वैज्ञानिक अधिकारी (रसायन ) के पद पर उनके नाम के सम्मुख कालम ( 4 ) में अंकित कार्यालय में नियुक्त किया जाता है: -
अभ्यर्थी का नाम एवं पत्राचार का पता
पदस्थापना कार्यालय/ स्थल क्र. लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंसित मुख्य सूची का क्र.
(4)
(3)
(1)
(2) 21
1
क्षेत्रिय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला, ग्वालियर.
श्री आशीष कुमार सोनी, टाईप -3/314, अनुप्रताप कालोनी, पी.ओ. भाभा नगर, रावतभाटा वाया कोटा, राजस्थान- 323307 .
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अक्टूबर 2015
भाग 1 ]
(2 ) नवनियुक्त अधिकरी को आदेश प्राप्ति के 15 दिवस की अवधि में कॉलम 04 में अंकित कार्यालय में कार्यभार ग्रहण कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करे अन्यथा नियुक्ति आदेश निरस्त माना जायेगा.
(3 ) नवनियुक्त अधिकारी की परिवीक्षा अवधि , स्थाईकरण , वरिष्ठता पदोन्नदि आदि मध्यप्रदेश सिविल सेवा ( सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 एवं मध्यप्रदेश न्यायालयिक प्रयोगशाला ( राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम -1993 से शासित होगी . सेवा संबंधी अन्य मुद्दे शासन के वर्तमान नियमों तथा भविष्य में बनाए जाने वाले नियमों/ निर्देशों के अंतर्गत निराकृत किये जायेंगे .
(4) नवनियुक्तिअधिकारी की सेवाएं किसी भी समय एक माह की सूचना अथवा उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते देकर बिना कारण बताए समाप्त की जा सकती है. इसी प्रकार यदि वे अपने पद से त्याग - पत्र देकर शासकीय सेवा छोड़ना चाहे तो उन्हें भी एक माह का नोटिस देना आवश्यक होगा. एक माह पूर्व सूचना न देने की स्थिति में एक माह का वेतन व अन्य भत्ते जो वह उस समय प्राप्त कर रहे होगें, नगद जमा करना होगा अन्यथा उक्त रकम राजस्व बकाया के तौर पर उनसे वसूल की जावेगी.
(5 ) राज्य शासन के अधीन दिनांक 1 जनवरी 2005 अथवा इसके बाद नियुक्त होने वाले कर्मचारियों को नवीन अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी.
(6 ) नियुक्त अधिकारी द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी असत्य पाये जाने पर उनकी सेवायें बिना किसी सूचना के तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जावेगी एवं उनके द्वारा इस संबंध में प्रस्तुत कोई भी दावा नियुक्त मान्य नहीं होगा.
(7) परीवीक्षाधीन अधिकारी द्वारा पदस्थापना कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करते समय एक " बाण्ड " शासन के पक्ष में निष्पादित करना होगा की परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण न करने की दशा में अथवा प्रशिक्षण अवधि में सेवा छोड़ने पर उनकी परिवीक्षा अवधि में शासन द्वारा खर्च की गई राशि जिसमें वेतन भत्ते , यात्रा भत्ते एवं अन्य अग्रिम व्यय राशि शामिल होगी, की वापसी के लिये उत्तरदायी होंगे .
(8 ) नवनियुक्त अधिकारी जो पूर्व से शासकीय/अर्द्धशासकीय सेवा में सेवारत है, उन्हें अपने नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण-पत्र अजॉच एवं अमांग प्रमाण- पत्र शासन को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा उन्हें कार्यभार ग्रहण नहीं कराया जावेगा.
(9 ) प्रत्याशियों को निर्देशित किया जाता है कि वह नियुक्ति के संबंध में अपनी योग्यता एवं जाति प्रमाण- पत्र की मूल प्रति पदस्थापना संबंधी जिले के पुलिस अधीक्षक/संयुक्त निदेशक क्षेत्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला कार्यालय/कार्यालय प्रमुख के सत्यापन हेतु प्रस्तुत करेंगे.
6331 (10) मध्यप्रदेश लोक सेवा ( अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण ) संशोधन अधिनियम, 2002 ( क्रमांक 10 सन् 2002 ) दिनांक 13 मई 2002 के प्रावधान अनुसार सुविधा सुनिश्चित करने के लिए निर्धारित रोस्टर के अनुसार नियुक्ति की प्रविष्टियों रोस्टर में पंजी में कर दी गई है .
( 11 ) प्रमाणित किया जाता है कि मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों को आरक्षण ) अधिनियम 1994 ( क्रमांक सन् 1994 ) उपबंधों का और उक्त अधिनियम के उपबंधों के प्रकाश में राज्य शासन द्वारा जारी किये गये अनुदेशों का अनुपालन किया गया है तथा उसे (नियोक्ता को ) उक्त अधिनियम की धारा 6, की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों का पूर्ण संज्ञान है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , कमला उपाध्याय, अवर सचिव.
विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल, दिनांक 19 अक्टूबर 2015
फा. क्र. 3 (ए ) 06-2015-3032- इक्कीस- ब ( एक ) .- उच्चतर न्यायिक सेवा के सदस्य श्री मोहम्मद हुसैन अंसारी , अतिरिक्त जिला न्यायाधीश धार ( वर्तमान पदस्थापना अपर जिला न्यायाधीश सोहागपुर, जिला होशंगाबाद ) के विरुद्ध संस्थित विभागीय जांच के निष्कर्षो के आधार पर उनके विरुद्ध कदाचरण के आरोप प्रमाणित पाये जाने पर उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश द्वारा फुलकोर्ट मीटिंग में पारित प्रस्ताव दिनांक 8 अक्टूबर 2015 द्वारा उक्त न्यायिक अधिकारी को सेवा से पदच्युत (Dismissal from service ) किये जाने की अनुशंसा की गई है.
उक्त न्यायिक अधिकारी के सेवा अभिलेख तथा समस्त सामग्री पर विचार करने के उपरांत उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश की अनुशंसा से सहमत होते हुए राज्य शासन ने यह निर्णय लिया है कि श्री मोहम्मद हुसैन अंसारी , अतिरिक्त जिला न्यायाधीश धार (वर्तमान पदस्थापना अपर जिला न्यायाधीश सोहागपुर, जिला होशंगाबाद ) को सेवा से पदच्युत (Dismissal from service ) किया जाए.
अतः म. प्र. सिविल सेवा ( वर्गीकरण , नियंत्रण तथा अपील ) , नियम 10 के उपनियम ( ix ) के अन्तर्गत दीर्घ शास्ति अधिरोपित करते हुए एतद्वारा , राज्य शासन श्री मोहम्मद हुसैन अंसारी , अतिरिक्त जिला न्यायाधीश धार ( वर्तमान पदस्थापना अपर जिला न्यायाधीश सोहागपुर, जिला होशंगाबाद ) को तत्काल प्रभाव से सेवा से पदच्युत (Dismissal from service) करता है.
फा. क्र. 3 ( ए) 06-2015-3030 - इक्कीस- ब ( एक ) .- उच्चतर न्यायिक सेवा के सदस्य श्री चन्द्र प्रकाश वर्मा , मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट , उमरिया ( वर्तमान पदस्थापना अपर जिला न्यायाधीश ब्यौहारी मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 अक्टूबर 2015
6332
जिला शहडोल ) के विरुद्ध संस्थित विभागीय जांच के निष्कर्षो के आधार पर उनके विरुद्ध कदाचरण के आरोप प्रमाणित पाये जाने पर उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश द्वारा फुलकोर्ट मीटिंग में पारित प्रस्ताव दिनांक 8 अक्टूबर 2015 द्वारा उक्त न्यायिक अधिकारी को सेवा से पृथक (Removal ) किये जाने की अनुशंसा की गई है .
उक्त न्यायिक अधिकारी के सेवा अभिलेख तथा समस्त सामग्री पर विचार करने के उपरांत उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश की अनुशंसा से सहमत होते हुए राज्य शासन ने यह निर्णय लिया है कि श्री चन्द्र प्रकाश वर्मा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट , उमरिया ( वर्तमान पदस्थापना अपर जिला न्यायाधीश ब्यौहारी जिला शहडोल ) को सेवा से पृथक (Removal ) किया जाए.
अतः . म. प्र. सिविल सेवा ( वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील ) , नियम 1966 के नियम 10 के उपनियम ( viii ) के अन्तर्गत दीर्घ शास्ति अधिरोपित करते हुए एतद्वारा , राज्य शासन श्री चन्द्र प्रकाश वर्मा , मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, उमरिया ( वर्तमान पदस्थापना अपर जिला न्यायाधीश ब्यौहारी जिला शहडोल ) को तत्काल प्रभाव से सेवा से पृथक (Removal ) करता है .
फा. क्र. 3 ( ए) 06-2015-3031- इक्कीस- ब ( एक) .- उच्चतर न्यायिक सेवा के सदस्य श्री सुरेश कुमार आरसे, अपर जिला न्यायाधीश, आगर जिला शाजापुर ( वर्तमान पदस्थापना सप्तम अपर जिला न्यायाधीश , जबलपुर ) के विरुद्ध संस्थित विभागीय जांच के निष्कर्षो के आधार पर उनके विरुद्ध कदाचरण के आरोप प्रमाणित पाये जाने पर उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश द्वारा फुलकोर्ट मीटिंग में पारित प्रस्ताव दिनांक 8 अक्टूबर 2015 द्वारा उक्त न्यायिक अधिकारी को अनिवार्य सेवानिवृत्त (Compulsory Retirement ) किये जाने की अनुशंसा की गई है.
उक्त न्यायिक अधिकारी के सेवा अभिलेख तथा समस्त सामग्री पर विचार करने के उपरांत उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश की अनुशंसा से सहमत होते हुए राज्य शासन ने यह निर्णय लिया है कि श्री सुरेश कुमार आरसे , अपर जिला न्यायाधीश, आगर जिला शाजापुर (वर्तमान पदस्थापना सप्तम अपर जिला न्यायाधीश , जबलपुर ) को अनिवार्य सेवानिवृत्त (Compulsory Retirement ) किया जाये.
अतः म. प्र. सिविल सेवा ( वर्गीकरण , नियंत्रण तथा अपील ) , नियम 1966 के नियम 10 के उपनियम ( vii ) के अन्तर्गत दीर्घ शास्ति अधिरोपित करते हुए एतद्वारा , राज्य शासन श्री सुरेश कुमार आरसे, अपर जिला न्यायाधीश , आगर जिला शाजापुर ( वर्तमान पदस्थापना सप्तम अपर जिला न्यायाधीश, जबलपुर ) को अनिवार्य सेवानिवृत्त (Compulsory Retirement ) करता है.
फा. क्र. 3 ( ए) 06-2015-3033- इक्कीस-ब ( एक) .- उच्चतर न्यायिक सेवा के सदस्य श्री रूप सिंह अलावा, अपर जिला न्यायाधीश खाचरोद, जिला उज्जैन ( वर्तमान पदस्थापना अपर जिला न्यायाधीश जोबट , जिला अलीराजपुर ) के विरुद्ध संस्थित विभागीय जांच के निष्कर्षों के आधार पर उनके विरुद्ध कदाचरण के आरोप
[भाग 1 प्रमाणित पाये जाने पर उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश द्वारा फुलकोर्ट मीटिंग में पारित प्रस्ताव दिनांक 8 अक्टूबर 2015 द्वारा उक्त न्यायिक अधिकारी को सेवा से पदच्युत ( Dismissal from service) किये जाने की अनुशंसा की गई है .
उक्त न्यायिक अधिकारी के सेवा अभिलेख तथा समस्त सामग्री पर विचार करने के उपरांत उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश की अनुशंसा से सहमत होते हुए राज्य शासन ने यह निर्णय लिया है कि श्री रूप सिंह अलावा, अपर जिला न्यायाधीश खाचरोद, जिला उज्जैन ( वर्तमान पदस्थापना अपर जिला न्यायाधीश जोबट, जिला अलीराजपुर ) को सेवा से पदच्युत (Dismissal from service) किया जाए.
अतः म. प्र. सिविल सेवा ( वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील ) , नियम 1966 के नियम 10 के उपनियम ( ix ) के अन्तर्गत दीर्घ शास्ति अधिरोपित करते हुए एतद्वारा , राज्य शासन श्री रूप सिंह अलावा, अपर जिला न्यायाधीश खाचरोद, जिला उज्जैन ( वर्तमान पदस्थापना अपर जिला न्यायाधीश जोबट, जिला अलीराजपुर ) को तत्काल प्रभाव से सेवा से पदच्युत (Dismissal from service) करता है.
फा. क्र. 3 (ए) 06-2015-3034- इक्कीस- ब( एक) .- उच्चतर न्यायिक सेवा के सदस्य श्री जगत मोहन चतुर्वेदी , विशेष न्यायाधीश SC/ST (PA) Act , ग्वालियर ( वर्तमान पदस्थापना द्वितीय अतिरिक्त जिला न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश, बालाघाट ) के विरुद्ध संस्थित विभागीय जांच के निष्कर्षों के आधार पर उनके विरुद्ध कदाचरण के आरोप प्रमाणित पाये जाने पर उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश द्वारा फुलकोर्ट मीटिंग में पारित प्रस्ताव दिनांक 8 अक्टूबर 2015 द्वारा उक्त न्यायिक अधिकारी को सेवा से पदच्युत ( Dismissal from service ) किये जाने की अनुशंसा की गई है .
उक्त न्यायिक अधिकारी के सेवा अभिलेख तथा समस्त सामग्री पर विचार करने के उपरांत उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश की अनुशंसा से सहमत होते हुए राज्य शासन ने यह निर्णय लिया है कि श्री जगत मोहन चतुर्वेदी, विशेष न्यायाधीश SC/ ST(PA) Act , ग्वालियर ( वर्तमान पदस्थापना द्वितीय अतिरिक्त जिला न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश , बालाघाट ) को सेवा से पदच्युत (Dismissal from service) किया जाये.
अतः म. प्र. सिविल सेवा ( वर्गीकरण , नियंत्रण तथा अपील) , नियम 1966 के नियम 10 के उपनियम ( ix ) के अन्तर्गत दीर्घ शास्ति अधिरोपित करते हुए एतद्वारा, राज्य शासन श्री जगत मोहन चतुर्वेदी, विशेष न्यायाधीश SC/ ST (PA) Act , ग्वालियर ( वर्तमान पदस्थापना द्वितीय अतिरिक्त जिला न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश, बालाघाट ) को तत्काल प्रभाव से सेवा से पदच्युत (Dismissal from service) करता है.
फा. क्र. 3 ( सी) 8-86-इक्कीस - ब ( एक) .- राज्य शासन , श्री समीर सक्सेना, अधिवक्ता इंदौर को इंडियन लॉ रिपोर्टर ( ILR) ( मध्यप्रदेश सीरीज ) के लिये मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय , जबलपुर की स्थापना मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अक्टूबर 2015
भाग 1 ]
पर निर्मित पार्ट टाईम रिपोर्टर के पद पर रुपये 5000/- ( रुपये पाँच हजार ) केवल प्रतिमाह निश्चित मानदेय पर एक वर्ष की अवधि के लिये उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से नियुक्त करता है.
(2) इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29-2014- न्याय प्रशासन ( 102 ) उच्च न्यायालय ( 579 ) उच्च न्यायालय भारित (01 ) वेतन के अंतर्गत विकलनीय होगा .
फा. क्र . 3 (सी) 8-86 - इक्कीस ब ( एक ) .- राज्य शासन , श्री लखनलाल गोस्वामी , अधिवक्ता ग्वालियर को इंडियन लॉ रिपोर्टर (ILR) ( मध्यप्रदेश सीरीज ) के लिये मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय , जबलपुर की स्थापना पर निर्मित पार्ट टाईम रिपोर्टर के पद पर रुपये 5000/- ( रुपये पाँच हजार ) केवल प्रतिमाह निश्चित मानदेय पर एक वर्ष की अवधि के लिये उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से नियुक्त करता है.
(2) इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29-2014- न्याय प्रशासन ( 102 ) उच्च न्यायालय ( 579 ) उच्च न्यायालय भारित (01 ) वेतन के अंतर्गत विकलनीय होगा.
फा. क्र . 3 (सी) 8-86 - इक्कीस - ब ( एक ) . - राज्य शासन, श्री संजय सेठ, अधिवक्ता जबलपुर को इंडियन लॉ रिपोर्टर ( ILR) (मध्यप्रदेश सीरीज ) के लिये मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय , जबलपुर की स्थापना पर निर्मित पार्ट टाईम रिपोर्टर के पद पर रुपये 5000/- ( रुपये पाँच हजार ) केवल प्रतिमाह निश्चित मानदेय पर एक वर्ष की अवधि के लिये उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से नियुक्त करता है.
(2) इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29-2014-न्याय प्रशासन ( 102 ) उच्च न्यायालय ( 579 ) उच्च न्यायालय भारित (01 ) वेतन के अंतर्गत विकलनीय होगा.
फा. क्र . 3 ( सी ) 8-86 - इक्कीस ब ( एक ) . - राज्य शासन , श्री नितिन कुमार अग्रवाल , अधिवक्ता जबलपुर को इंडियन लॉ रिपोर्टर ( ILR ) ( मध्यप्रदेश सीरीज ) के लिये मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर की स्थापना पर निर्मित पार्ट टाईम रिपोर्टर के पद पर रुपये 5000/- ( रुपये पाँच हजार ) केवल प्रतिमाह निश्चित मानदेय पर एक वर्ष की अवधि के लिये उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से नियुक्त करता है.
(2) इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29-2014- न्याय प्रशासन ( 102 ) उच्च न्यायालय ( 579 ) उच्च न्यायालय भारित (01 ) वेतन के अंतर्गत विकलनीय होगा .
फा. क्र. 3 (सी) 8-86- इक्कीस ब ( एक ) . - राज्य शासन, श्री अंकित सक्सेना , अधिवक्ता ग्वालियर को इंडियन लॉ रिपोर्टर (ILR) ( मध्यप्रदेश सीरीज ) के लिये मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर की स्थापना पर निर्मित पार्ट टाईम रिपोर्टर के पद पर रुपये 5000/- ( रुपये पाँच हजार ) केवल प्रतिमाह निश्चित मानदेय पर
6333 एक वर्ष की अवधि के लिये उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से नियुक्त करता है.
(2) इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29-2014-न्याय प्रशासन ( 102 ) उच्च न्यायालय ( 579 ) उच्च न्यायालय भारित (01 ) वेतन के अंतर्गत विकलनीय होगा.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, विरेन्दर सिंह, प्रमुख संचिव.
फा. क्र. 1 (बी) 04-2015 - इक्कीस - ब( दो ) .- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, श्री कैलाश नारायण श्रीवास्तव पुत्र श्री मदन मोहन श्रीवास्तव, अधिवक्ता जिला दतिया को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये दतिया सत्र खण्ड के दतिया राजस्व जिले के लिये एतद्वारा, शासकीय अभिभाषक/लोक अभियोजक, नियुक्त करता है. यह नियुक्ति सामान्य पदावधि समाप्त होने के पूर्व बिना कोई कारण बताये किसी भी समय उन्हें कोई सूचना दिए बिना समाप्त की जा सकती है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जे. के .वैद्य , सचिव.
नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 5 अक्टूबर 2015
क्र. एफ-24-1-2012-32-1.- राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम 1961 की धारा 28 ( 1 ) के अंतर्गत निम्नांकित जिलों के अधिकारियों को उनके कार्यक्षेत्र के लिये भाड़ा नियंत्रण अधिकारी नियुक्त किये जाने की सहमति प्रदान की जाती है:-
जिला
क्रमांक
अधिकारी जिसे भाडा नियंत्रक अधिकारी नियुक्त किया जाना है.
(3)
(2)
(1)
बालाघाट
(1)
अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) बालाघाट, वारासिवनी/बैहर/ लांजी/ कटंगी.
( 2) इंदौर अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) शहरी क्षेत्र विजयनगर सेन्ट्रल कोतवाली/ जूनी इंदौर/संयोगितागंज/खुडैल/राऊ/ मल्हारगंज/कम्पेल.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अशोक कुमार मालवीय , अवर सचिव.
6334
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 अक्टूबर 2015
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल , दिनांक 9 अक्टूबर 2015
संशोधन
क्र. 9346- एनआर- 14- लोकपाल-3-2015.- मध्यप्रदेश शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग भोपाल के आदेश क्रमांक- 3986- एनआर- 14- लोकपाल-3-2015 दिनांक 23 अप्रैल 2015 में आंशिक संशोधन करते हुए श्रीमती मीना भट्ट, अध्यक्ष संभागीय सतर्कता समिति, जबलपुर को छिंदवाड़ा एवं मण्डला जिले के साथ अन्य सदस्य की नियुक्ति होने तक जबलपुर/कटनी/नरसिंहपुर जिलों के लिए भी मनरेगा लोकपाल नियुक्त किया जाता है.
यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.
संशोधन
क्र. 9344- एनआर-14- लोकपाल-3-2015.- मध्यप्रदेश शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक- 8372-एनआर-14-लोकपाल-3-2015 दिनांक 21 अगस्त 2015 द्वारा नियुक्त लोकपाल श्री शशि मोहन श्रीवास्तव , से. नि. जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं लोकपाल अध्यक्ष के आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए श्री शशि मोहन श्रीवास्तव , अध्यक्ष, संभागीय सतर्कता समिति, उज्जैन, उज्जैन संभाग को उज्जैन, देवास एवं आगर मालवा जिलों के लिए भी मनरेगा लोकपाल नियुक्त किया जाता है.
यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.
रघुवीर श्रीवास्तव, सचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला छिंदवाड़ा मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग
छिंदवाड़ा, दिनांक 9 अक्टूबर 2015
क्र. 1717- अ.भू.अ. रा.नि.-2015.- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता 1959 ( संख्या 20, 1959 ) की धारा 2 ( 1 ) की उपधारा ( य-5) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा नीचे दर्शाये अनुसूची में स्तंभ ( 1 ) में वर्णित भूमि के भाग को स्तंभ ( 2 ) में दर्शित नाम से तहसील अमरवाड़ा जिला छिंदवाड़ा के अंतर्गत राजस्व ग्राम घोषित किया जाता है :-
अनुसूची
राजस्व ग्राम का नाम एवं प. ह. नं.
भू- भाग का विवरण ( मूल ग्राम का नाम व प.ह.नं. एवं इससे पृथक किया गया क्षेत्रफल ) (1)
(2) ग्राम-बांदराढाना प.ह.नं. 41 .
ग्राम बांदरा प.ह.नं. 41 से पृथक किया गया क्षेत्रफल-429.489 हेक्टेयर.
क्र. 1718 -अ.भू.अ. रा.नि.- 2015.- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता 1959 ( संख्या 20 , 1959 ) की धारा 2 ( 1 ) की उपधारा ( य-5) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा नीचे दर्शाये अनुसूची में स्तंभ ( 1 ) में वर्णित भूमि के भाग को स्तंभ ( 2 ) में दर्शित नाम से तहसील परासिया जिला छिंदवाड़ा के अंतर्गत राजस्व ग्राम घोषित किया जाता है:-
अनुसूची
राजस्व ग्राम का नाम एवं प. ह. नं.
भू- भाग का विवरण ( मूल ग्राम का नाम व प.ह.नं. एवं इससे पृथक किया गया क्षेत्रफल)
(1)
(2) ग्राम-कोंढराढाना प.ह.नं. 19.
ग्राम पैंजनवाड़ा प.ह.नं. 19 से पृथक किया गया क्षेत्रफल-211.922 हेक्टेयर.
क्र. 1719- अ.भू.अ. रा.नि. 2015.- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता 1959 ( संख्या 20, 1959 ) की धारा 2 ( 1 ) की उपधारा ( य-5 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा नीचे दर्शाये अनुसूची में स्तंभ ( 1 ) में वर्णित भूमि के भाग को स्तंभ ( 2 ) में दर्शित नाम से तहसील परासिया जिला छिंदवाड़ा के अंतर्गत राजस्व ग्राम घोषित किया जाता है:-
अनुसूची
राजस्व ग्राम का नाम एवं प. ह. नं.
भू- भाग का विवरण ( मूल ग्राम का नाम व प.ह.नं. एवं इससे पृथक किया गया क्षेत्रफल )
(2) (1)
ग्राम -सित्ताढाना प.ह.नं. 16.
ग्राम - धमनिया प.ह.नं. 16 से पृथक किया गया क्षेत्रफल-177.160 हेक्टेयर.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, महेशचन्द्र चौधरी , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
6335
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अक्टूबर 2015
भाग 1 ]
कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , जिला अनूपपुर, मध्यप्रदेश अनूपपुर, दिनांक 10 सितम्बर 2015
क्र. 964 - निर्वा. - 2015.- मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 की धारा 11 ( 1 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं , के. व्ही. एस . चौधरी , कलेक्टर, जिला-अनूपपुर मण्डी अधिनियम की धारा 11 ( 1 ) के अनुक्रम में मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी ( लोकसभा एवं विधान सभा सदस्य की मण्डी समिति में सदस्यता तथा प्रतिनिधि का नामनिर्देशन ) नियम, 2010 के अन्तर्गत अनूपपुर जिले की निम्नानुसार कृषि उपज मण्डी समितियों के लिए एतद्वारा प्रतिनिधि नामनिर्दिष्ट करता हूं : -
मण्डीअधिनियम क्र.
नामनिर्दिष्ट सदस्य का नाम व पता
मण्डी का नाम
की धारा
(4)
(3)
(1)
(2)
( 1 ) सांसद महोदय द्वारा नामांकित प्रतिनिधि का नाम
1. 234-अनूपपुर
235-जैतहरी 236-कोतमा
(2 ) विधायक महोदय द्वारा नामांकित प्रतिनिधि का नाम
11(5) 2. 234-अनूपपुर श्री अमरा नायक निवासी सरई पो . खमरौद तह. पुष्पराजगढ़ , जिला-अनूपपुर (म. प्र.) .
235-जैतहरी श्री राम प्रसाद राठौर ग्राम क्योटार तहसील जैतहरी , जिला-अनूपपुर 11(5) 236-कोतमा श्री राकेश शुक्ला पिता श्री सी . पी . शुक्ला वार्ड क्र. 6 बिजुरी तह. कोतमा. 11(5) (3 ) जिला पंचायत अध्यक्ष महोदय द्वारा नामांकित प्रतिनिधि का नाम
श्री राम पाल सिंह ( लहरू ) ग्राम चचाई, जिला- अनूपपुर 11(5) 3. 234-अनूपपुर
11(5) 235-जैतहरी श्री राम प्रसाद राठौर आ. धनीराम राठौर ग्राम बलबहरा पो. धनगवां, जिला-अनूपपुर
236-कोतमा श्री राज कुमार पटेल, निवासी कपिलाधारा कालोनी ग्राम पोस्ट बिजुरी , जिला-अनूपपुर 11 ( 5 ) (4 ) जिला सहकारी कृषि ग्रामीण बैंक मर्यादित द्वारा नामांकित प्रतिनिधि का नाम श्री राम दास पुरी ग्राम दैखल तह. कोतमा , जिला- अनूपपुर 11(5) 4. 234-अनूपपुर
235-जैतहरी
236-कोतमा
( 5 ) उप जिला कृषि कल्याण विभाग अनूपपुर द्वारा नामांकित प्रतिनिधि का नाम
11(5) श्री उप संचालक कृषि विभाग अनूपपुर ( पदेन )
5. 234-अनूपपुर
235-जैतहरी श्री वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी , जिला-अनूपपुर (पदेन) 11(5) 236-कोतमा श्री वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, जिला-अनूपपुर ( पदेन ) 11(5)
के. व्ही. एस. चौधरी , कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी.
6336
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 अक्टूबर 2015
कार्यालय , प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मध्यप्रदेश मानव संसाधन विकास , प्रथम तल , सतपुड़ा भवन, भोपाल
(विभागीय परीक्षा, प्रकोष्ठ )
भोपाल , दिनांक 16 अक्टूबर 2015
क्र. 2570. - सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ- 10-1-2015-1-9 दिनांक 27 मार्च 2015 के परिपेक्ष्य में सहायक वन संरक्षक एवं वनक्षेत्रपालों के लिये विभागीय परीक्षा दिनांक 26 अगस्त 2015 को प्रथम प्रक्रिया ( वनक्षेत्रपाल ) , दिनांक 27 अगस्त 2015 को द्वितीय- लेखा ( वनक्षेत्रपाल ) , दिनांक 27 अगस्त 2015 को द्वितीय - सामान्य विधि ( सहायक वन संरक्षक एवं वनक्षेत्रपाल ) , दिनांक 28 अगस्त 2015 को तृतीय - प्रक्रिया तथा लेखा ( सहायक वन संरक्षक एवं वनक्षेत्रपाल ) पर विषयों सम्पन्न हुई थी , में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :-
परीक्षार्थी का नाम (2) अनु. क्र. (1)
पदनाम (3)
विषय (4)
भोपाल संभाग
1
श्री सुरेश कुमार सोनवंशी 2
श्री शिवपाल पिपरदे 3
श्री गोपाल सिंह जाटव 4
श्री अरविन्द कुमार अहिरवार 5
श्री राज कुमार मिश्रा 6
श्री आर. के. लिल्होरे 7
श्री चरन सिंह
8
श्री डी. के. एस. भदौरिया 9
श्री आर. एन. पटेल 10
श्री आर. के. सक्सेना 11
श्री एस. आर. सिनोदिया 12
श्री गोपाल सिंह जाटव 13
श्री राजकुमार मिश्रा
14
श्री चरण सिंह
15
श्री डी. के. एस. भदौरिया 16
श्री आर. एन. पटेल 17
श्री आर. के. सक्सेना 18
श्री एस. आर. सिनोदिया 19
श्री एस. एल . शर्मा
20
श्री राकेश चन्द्र सक्सेना 21
श्री विश्राम सिंह भदौरिया 22
श्री सुरेश कुमार सोनवंशी 23
श्री कुलदीप सिंह ठाकुर 24
श्री एन. के. व्यास
25
श्री तुलाराम कुलस्ते 26
श्री सुभाष शर्मा
27
श्री ओमप्रकाश पटेल 28
सुश्री मनीषा पुरवार
29
श्री देवेन्द्र कुमार अहिरवार
प्रथम-प्रक्रिया वनक्षेत्रपाल
वनक्षेत्रपाल
प्रथम-प्रक्रिया वनक्षेत्रपाल
प्रथम-प्रक्रिया वनक्षेत्रपाल
प्रथम-प्रक्रिया परियोजना क्षेत्रपाल
प्रथम -प्रक्रिया वनक्षेत्रपाल
प्रथम- प्रक्रिया
प्रथम-प्रक्रिया परियोजना क्षेत्रपाल
प्रथम- प्रक्रिया परियोजना क्षेत्रपाल
प्रथम-प्रक्रिया परियोजना क्षेत्रपाल
प्रथम-प्रक्रिया परियोजना क्षेत्रपाल
प्रथम-प्रक्रिया परियोजना क्षेत्रपाल
द्वितीय-लेखा वनक्षेत्रपाल
परियोजना क्षेत्रपाल
द्वितीय-लेखा परियोजना क्षेत्रपाल
द्वितीय-लेखा परियोजना क्षेत्रपाल
द्वितीय -लेखा वनक्षेत्रपाल
द्वितीय-लेखा वनक्षेत्रपाल
द्वितीय-लेखा
द्वितीय-लेखा परियोजना क्षेत्रपाल
द्वितीय -लेखा वनक्षेत्रपाल
द्वितीय-लेखा परियोजना क्षेत्रपाल
परियोजना क्षेत्रपाल
द्वितीय-लेखा वनक्षेत्रपाल
द्वितीय-लेखा वनक्षेत्रपाल
द्वितीय-लेखा उप संभागीय प्रबंधक
द्वितीय -सामान्य विधि वनक्षेत्रपाल
द्वितीय -सामान्य विधि
द्वितीय- सामान्य विधि वनक्षेत्रपाल
वनक्षेत्रपाल
द्वितीय - सामान्य विधि सहायक वन संरक्षक
द्वितीय -सामान्य विधि वनक्षेत्रपाल
द्वितीय -सामान्य विधि 6337
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 अक्टूबर 2015
भाग 1 ]
(2) (1)
(4)
(3)
जबलपुर संभाग
30
श्री ए. एस. धुर्वे 31
श्री बिरझूलाल मरावी
श्री जगदीश प्रसाद पटेल 32
33
श्री रावेन्द्र सिंह
34
श्री गिरीशचन्द्र दुबे 35
श्री प्रभूदयाल मेशराम 36
श्री एस. एल . बरमैया 37
श्री डी. पी . कुशरे 38
श्री ए. एस. धुर्वे 39
श्री बिरझूलाल मरावी
श्री जगदीश प्रसाद पटेल 40
41
श्री कपूर चन्द डेहरिया 42
श्री रावेन्द्र सिंह
43
श्री गिरीश चन्द्र दुबे 44
श्री प्रभूदयाल मेशराम 45
श्री दिनेश कुमार जमरे 46
श्री एस. एल. बरमैया 47
श्री डी. पी. कुशरे 48
श्री सुनील कुमार सिन्हा 49
श्री आर. बी. मेथिल 50
श्री भक्तराज पंवार 51
सुश्री पुष्पा सिंह 52
श्री ओमप्रकाश भलावी 53
सुश्री कुमुद बुनकर कोरी
श्री भजन सिंह मरावी 54
55
सुश्री दिपा पटेल 56
श्री देवानन्द पाण्डेय 57
श्री राजू सिंह राजपूत 58
श्री सचिन सयदे 59
श्री रवि कुमार कुशवाहा
प्रथम-प्रक्रिया परियोजना क्षेत्रपाल
प्रथम-प्रक्रिया परियोजना क्षेत्रपाल
प्रथम-प्रक्रिया परियोजना क्षेत्रपाल
प्रथम- प्रक्रिया परियोजना क्षेत्रपाल
प्रथम-प्रक्रिया परियोजना क्षेत्रपाल
प्रथम-प्रक्रिया परियोजना क्षेत्रपाल
प्रथम-प्रक्रिया वनक्षेत्रपाल
प्रथम-प्रक्रिया परियोजना क्षेत्रपाल
द्वितीय-लेखा परियोजना क्षेत्रपाल
द्वितीय-लेखा परियोजना क्षेत्रपाल
द्वितीय-लेखा परियोजना क्षेत्रपाल
परियोजना क्षेत्रपाल
द्वितीय-लेखा
द्वितीय-लेखा परियोजना क्षेत्रपाल
परियोजना क्षेत्रपाल
द्वितीय-लेखा
द्वितीय-लेखा परियोजना क्षेत्रपाल
द्वितीय-लेखा वनक्षेत्रपाल
द्वितीय-लेखा परियोजना क्षेत्रपाल
परियोजना क्षेत्रपाल
द्वितीय-लेखा
द्वितीय - सामान्य विधि सहायक प्रबंधक
द्वितीय- सामान्य विधि उप संभागीय प्रबंधक
द्वितीय - सामान्य विधि वनक्षेत्रपाल
वनक्षेत्रपाल
द्वितीय-सामान्य विधि
द्वितीय- सामान्य विधि वनक्षेत्रपाल
वनक्षेत्रपाल
द्वितीय - सामान्य विधि
द्वितीय -सामान्य विधि वनक्षेत्रपाल
द्वितीय -सामान्य विधि वनक्षेत्रपाल
वनक्षेत्रपाल
द्वितीय-सामान्य विधि
द्वितीय -सामान्य विधि वनक्षेत्रपाल
वनक्षेत्रपाल
द्वितीय -सामान्य विधि
द्वितीय- सामान्य विधि वनक्षेत्रपाल
ग्वालियर संभाग
60
सुश्री ज्योति छाबरिया 61
सुश्री स्वाति पाठक 62
सुश्री स्वाति पाठक 63
श्री वृन्दावनलाल वर्मा 64
सुश्री जया पाण्डेय 65
कु. सुचिता मेसराम
श्री आनन्द शिवहरे 66
67
सुश्री स्वाति पाठक वनक्षेत्रपाल
प्रथम-प्रक्रिया वनक्षेत्रपाल
प्रथम- प्रक्रिया वनक्षेत्रपाल
द्वितीय- सामान्य विधि
द्वितीय -सामान्य विधि वनक्षेत्रपाल
द्वितीय -सामान्य विधि सहायक वन संरक्षक
द्वितीय- सामान्य विधि वनक्षेत्रपाल
वनक्षेत्रपाल
द्वितीय - सामान्य विधि वनक्षेत्रपाल
तृतीय- प्रक्रिया तथा लेखा 6338
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अक्टूबर 2015
(2)
(1)
68
श्री सरदार सिंह चौहान
श्री चित्रक सिंह सोलंकी
69
70
श्री अखिल शुक्ला
71
श्री सुर्शीद खान
72
सुश्री रेखा काले
73
सुश्री शर्मिला शिल्वे
74
श्री शिव कुमार अवस्थी
75
सुश्री प्रीति परमार
(4)
(3)
इंदौर संभाग
वनक्षेत्रपाल
द्वितीय-लेखा वनक्षेत्रपाल
द्वितीय-लेखा सहायक वन संरक्षक
द्वितीय -सामान्य विधि
द्वितीय -सामान्य विधि वनक्षेत्रपाल
द्वितीय - सामान्य विधि वनक्षेत्रपाल
वनक्षेत्रपाल
द्वितीय - सामान्य विधि
द्वितीय -सामान्य विधि वनक्षेत्रपाल
वनक्षेत्रपाल
द्वितीय -सामान्य विधि गोपा पाण्डेय, अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक.
कार्यालय, राज्यपाल का सचिवालय, मध्यप्रदेश , भोपाल
राजभवन , भोपाल, दिनांक 20 अक्टूबर 2015
क्र. एफ- 1-3-15 - रा.स. यू.ए. 1-1278.-मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय , अधिनियम, 2011 ( क्र. 19 सन् 2011 ) की धारा 12 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कुलाधिपतिजी, मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान, विश्वविद्यालय, जबलपुर के द्वारा उक्त विश्वविद्यालय के नियमित कुलपति के पद पर नियुक्ति हेतु स्वास्थ्य शिक्षा के क्षेत्र में प्रख्यात कम से कम तीन व्यक्तियों का पैनल अनुशंसित करने के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों की समिति गठित की गई है :-
1.
डॉ. रवि कांत,
कुलपति,
किंग जार्जस मेडीकल यूनिवर्सिटी, लखनऊ-226003
2
प्रो. शील सिंधु पाण्डेय,
कुलपति,
विक्रम विश्वविद्यालय ,
उज्जैन -456010
3
श्री व्ही. सी. सेमवाल,
प्रमुख सचिव,
म. प्र. शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग,
भोपाल.
समिति के अध्यक्ष कुलाधिपतिजी द्वारा नामांकित
विश्वविद्यालय की कार्य समिति के सदस्य
परिषद् द्वारा निर्वाचित
समिति के सदस्य
राज्य सरकार,
चिकित्सा शिक्षा विभाग
द्वारा नाम निर्देशित
(2 ) कुलाधिपतिजी के द्वारा डॉ. रवि कांत, कुलपति को उक्त समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है .
(3 ) समिति इस अधिसूचना के प्रसारित होने की तिथि से छः सप्ताह की अवधि में पैनल प्रस्तुत करेगी.
कुलाधिपति, मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर के आदेशानुसार,
अजय तिर्की , राज्यपाल के प्रमुख सचिव.
भाग 1 ]
6339
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 अक्टूबर 2015
राज्य शासन के आदेश
राजस्व विभाग
कार्यालय , कलेक्टर, जिला सीधी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
सीधी, दिनांक 21 अक्टूबर 2015
क्र. 1346- भू-अर्जन- 2015.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमिअर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा , या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी की उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है :-
भूमि का वर्णन
तहसील
जिला
ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1) (2)
(3)
(4)
2.75 सीधी गोपद बनास विजयपुरं
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
मुख्य नहर/शाखा नहर निर्माण हेतु.
कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग , सीधी.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) उपखण्ड अधिकारी , गोपद बनास के कार्यालय में देखा जा सकता है.
क्र. 1348 - भू-अर्जन- 2015.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी की उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है :-
भूमि का वर्णन
तहसील
ग्राम
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1) (2)
(3)
(4)
5.06 सीधी गोपद बनास महराजपुर
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
मुख्य नहर/शाखा नहर निर्माण हेतु.
कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग, सीधी.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) उपखण्ड अधिकारी, गोपद बनास के कार्यालय में देखा जा सकता है.
6340
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अक्टूबर 2015
क्र. 1350 - भू- अर्जन - 2015.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि- अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा , या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी की उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है : -
भूमि का वर्णन
ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(4)
(3)
(2)
(1)
3.74
जोरौधा
सीधी गोपद बनास
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
मुख्य नहर/ शाखा नहर निर्माण हेतु.
कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग , सीधी.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) उपखण्ड अधिकारी , गोपद बनास के कार्यालय में देखा जा सकता है.
क्र. 1352- भू- अर्जन - 2015.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा , या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी की उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है : -
भूमि का वर्णन
ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(3)
(2)
(4) (1)
10.45 सीधी गोपद बनास कुकुडीझर
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
मुख्य नहर/शाखा नहर निर्माण हेतु.
कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग , सीधी.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) उपखण्ड अधिकारी , गोपद बनास के कार्यालय में देखा जा सकता है.
क्र. 1354 - भू-अर्जन-2015. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा , या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित भाग 1 ]
6341
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अक्टूबर 2015
अधिकारी की उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है : -
भूमि का वर्णन
ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(4) (2)
(3)
(1)
3.52 सीधी गोपद बनास भलुहाखुर्द
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6) मुख्य नहर/शाखा नहर निर्माण हेतु.
कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग, सीधी.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) उपखण्ड अधिकारी, गोपद बनास के कार्यालय में देखा जा सकता है.
क्र. 1356- भू-अर्जन- 2015.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि- अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी की उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है :-
भूमि का वर्णन
जिला
ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (2)
(4) 13.46 गोपद बनास
(1) सीधी
(3) शिवपुरवा
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
मुख्य नहर/शाखा नहर निर्माण हेतु.
कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग, सीधी.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) उपखण्ड अधिकारी , गोपद बनास के कार्यालय में देखा जा सकता है.
क्र. 1358- भू- अर्जन-2015.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि- अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी की उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है : -
भूमि का वर्णन
ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2)
(3)
(4)
12.80
उपनी
(1) सीधी गोपद बनास
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6) मुख्य नहर/शाखा नहर निर्माण हेतु.
कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग , सीधी.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) उपखण्ड अधिकारी , गोपद बनास के कार्यालय में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, विशेष गढ़पाले , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
6342
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अक्टूबर 2015
कार्यालय, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
रीवा , दिनांक 21 अक्टूबर 2015
प. क्र. 2125- प्रशा.- भू-अर्जन 2015-16. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूचित खाने के (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के डगडगपुर वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भूमि-अर्जन की कार्यवाही वांछित है . इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है : -
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
जिला तहसील
धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में )
(6)
(5)
(2)
(3)
(4)
(1)
22.500
रीवा नईगढ़ी इटहा कला-5 4
कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग जिला रीवा ( म.प्र. ).
बहुती नहर के डगडगपुर वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
प. क्र. 2127 - प्रशा.- भू-अर्जन-2015-16.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि- अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूचित खाने के (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के डगडगपुर वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भूमि - अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है : -
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
तहसील
जिला
धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(5)
(6) (2)
(3)
(4)
(1)
3.707
मऊगंज
रीवा
करौंदहा 104
कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग जिला रीवा ( म.प्र.) .
बहुती नहर के डगडगपुर वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
भाग 1 ]
6343
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अक्टूबर 2015
प. क्र. 2129- प्रशा.- भू-अर्जन 2015-16. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूचित खाने के ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के डगडगपुर वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भूमि-अर्जन की कार्यवाही वांछित है . इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील नगर/ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1) (2)
(3)
(4)
(5)
(6) रीवा
कलरा
4.500
नईगढ़ी
106
कार्यपालन यंत्री , क्योटी नहर संभाग जिला रीवा (म.प्र. ) .
बहुती नहर के डगडगपुर वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .
प. क्र. 2131- प्रशा.- भू-अर्जन 2015-16. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूचित खाने के (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के डगडगपुर वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भूमि- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-
अनुसूची
भूमिका वर्णन
धारा 11 के द्वारा
जिला तहसील
नगर/ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6) रीवा
अटरा-
9.370
नईगढ़ी
3
कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग जिला रीवा ( म.प्र. ) .
बहुती नहर के डगडगपुर वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .
प. क्र. 2133- प्रशा.- भू-अर्जन- 2015-16. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की 6344
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अक्टूबर 2015
धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूचित खाने के ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के डगडगपुर वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भूमि- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है : -
भूमि का वर्णन
जिला
नगर/ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(3)
(4) (1)
(2)
11.500 रीवा नईगढ़ी मड़ना- 812
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री , क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा (म.प्र. ) .
बहुती नहर के डगडगपुर वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.
:
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .
प. क्र. 2135 - प्रशा.- भू-अर्जन- 2015-16. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूचित खाने के ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के डगडगपुर वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब- माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भूमि- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है : -
भूमि का वर्णन
जिला तहसील नगर/ग्राम
(3)
(1)
(2)
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (4) रीवा मनगवां
11.500
बुसौली नं. 1 380
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा (म.प्र. ) .
बहुती नहर के डगडगपुर वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.
भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
प. क्र. 2137 - प्रशा. - भू-अर्जन- 2015-16. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूचित खाने के ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के डगडगपुर वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी 6345 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अक्टूबर 2015
वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भूमि- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-
अनुसूची
भूमिका वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन नगर/ग्राम
जिला तहसील
धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(6) (3)
(5)
(2)
(4)
12.500
मनगवां
(1) रीवा
टिकुरी
बहुती नहर के डगडगपुर वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.
कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा ( म.प्र.) .
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .
प. क्र. 2139-प्रशा .- भू-अर्जन 2015-16. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूचित खाने के ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के डगडगपुर वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भूमि- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है : -
अनुसूची
भूमिका वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम
तहसील
जिला
धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(6)
(5)
(3)
(4)
(2)
15.240
(1) रीवा मनगवां धुचियारी
-150
कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा (म.प्र. ) .
बहुती नहर के डगडगपुर वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु .
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
प. क्र. 2141 - प्रशा.- भू-अर्जन 2015-16. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि- अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूचित खाने के ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के डगडगपुर वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भूमि- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन तहसील नगर/ग्राम
जिला
धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(5)
(4)
6.500
(1) रीवा
(2) नईगढ़ी
(3) झसी-3 64
(6) बहुती नहर के डगडगपुर वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.
कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा (म.प्र. ) .
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
6346
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अक्टूबर 2015
प. क्र. 2143- प्रशा.- भू-अर्जन 2015-16. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में अर्जित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूचित खाने के ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के डगडगपुर वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भूमि- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है : -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
नगर/ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन
धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(2)
(5)
(1)
(3)
(4)
(6) रीवा
मनगवां
5.400
रोजवह -501
कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा (म.प्र. ) .
बहुती नहर के डगडगपुर वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.
भूमि का नक्शा (प्लान ) का अवलोकन, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .
प. क्र. 2145 - प्रशा.- भू- अर्जन 2015-16. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूचित खाने के ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के डगडगपुर वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भूमि - अर्जन की कार्यवाही वांछित है . इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला
नगर/ग्राम
तहसील
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6) रीवा मनगवां
7.800
सर नं. -2 520
कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा (म.प्र. ) .
बहुती नहर के डगडगपुर वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
प. क्र. 2147- प्रशा.- भू- अर्जन 2015-16 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भूमि- अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूचित खाने के ( 5 ) भाग 1 ]
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मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 अक्टूबर 2015
में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के डगडगपुर वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भूमि - अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-
भूमिका वर्णन
नगर/ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में).
(4)
(3)
(1) (2)
8.500 मनगवां
रीवा
समान- 521
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा (म.प्र. ) .
बहुती नहर के डगडगपुर वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
प. क्र. 2149- प्रशा. - भू-अर्जन- 2015-16.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि- अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूचित खाने के ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के डगडगपुर वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भूमि-अर्जन की कार्यवाही वांछित है . इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है : -
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(4)
(3)
(2)
(1)
4.000 रीवा मनगवां बहेरा-3 49
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
बहुती नहर के डगडगपुर वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु .
कार्यपालन यंत्री , क्योटी नहर संभाग जिला रीवा ( म.प्र. ) .
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
प. क्र. 2151 - प्रशा. - भू-अर्जन 2015-16. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूचित खाने के ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के डगडगपुर वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर 6348
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 अक्टूबर 2015
एवं सब- माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भूमि- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-
अनुसूची
जिला तहसील
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन
धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत, अधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6) रीवा मनगवां
7.000
इटहाई -30
कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा ( म.प्र. ).
बहुती नहर के डगडगपुर वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
प. क्र. 2153- प्रशा.- भू-अर्जन 2015-16. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में अर्जित भूमि की , अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि- अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूचित खाने के ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के डगडगपुर वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भूमि अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है : -
अनुसूची
भूमिका वर्णन
जिला
नगर/ग्राम
तहसील
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन
धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(4)
(5)
(1) रीवा
(2) मनगवां
2.000
(3) डूड़ा-2 14
कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा ( म.प्र. ) .
(6) बहुती नहर के डगडगपुर वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन , प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .
प. क्र. 2155- प्रशा.- भू-अर्जन 2015-16. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूचित खाने के ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के डगडगपुर वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भूमि- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
नगर/ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(2)
(4)
(6) मनगवां
(1) रीवा
5.000
(3) परासी- 285
(5) कार्यपालन यंत्री , क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा (म.प्र. ) .
बहुती नहर के डगडगपुर वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .
6349
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अक्टूबर 2015
भाग 1 ]
प. क्र. 2157 - प्रशा.- भू-अर्जन- 2015-16.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूचित खाने के ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के डगडगपुर वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भूमि - अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-
भूमिका वर्णन
नगर/ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में )
(4)
(3)
(2)
(1)
6.500 मनगवां
रीवा
डगरदुआ
-199
अनुसूची
धारा 11 के द्वारा
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
बहुती नहर के डगडगपुर वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.
कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा (म.प्र. ) .
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव , राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
प. क्र. 2159 - प्रशा. - भू-अर्जन-2015-16.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि- अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूचित खाने के ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के डगडगपुर वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब- माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भूमि - अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है : -
भूमिका वर्णन
तहसील
नगर/ग्राम
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में )
(4) (2)
(3)
(1)
6.100
सिगटी
मनगवां
रीवा
-543
अनुसूची
धारा 11 के द्वारा
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
बहुती नहर के डगडगपुर वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.
कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा (म.प्र. ) .
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
प. क्र. 2161 - प्रशा.- भू-अर्जन- 2015-16.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूचित [भाग 1 6350
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 अक्टूबर 2015
खाने के ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के डगडगपुर वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भूमि- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम
जिला तहसील
धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में ).
(6)
(5)
(4)
(2)
(3)
(1)
5.000
मनगवां
रीवा
रनगढ़- 490
कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा ( म.प्र. ) .
बहुती नहर के डगडगपुर वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
प. क्र. 2163- प्रशा. - भू-अर्जन 2015-16. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूचित खाने के ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के डगडगपुर वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भूमि-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम
तहसील
जिला
धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(6)
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
8.000
रीवा मनगवां बेलहाई -404
कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा ( म.प्र. ) .
बहुती नहर के डगडगपुर वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव , राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .
प. क्र. 2165 - प्रशा. - भू-अर्जन- 2015-16.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूचित खाने के ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के डगडगपुर वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी भाग 1 ]
6351
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 अक्टूबर 2015
वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भूमि अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील नगर/ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1) (2)
(3)
(4)
(5)
(6) रीवा
7.500
मनगवां तेदुआ कोठार- 226
कार्यपालन यंत्री , क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा ( म.प्र. ) .
बहुती नहर के डगडगपुर वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु .
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
प. क्र. 2167- प्रशा.- भू-अर्जन- 2015-16. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि- अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूचित खाने के ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . चूंकि बहुती नहर के डगडगपुर वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भूमि- अर्जन की कार्यवाही वांछित है . इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है : -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
धारा 11 के द्वारा
जिला तहसील नगर/ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में )
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6) रीवा मनगवां
1.800
तेदुआ उन्-229
कार्यपालन यंत्री , क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा ( म.प्र. ) .
बहुती नहर के डगडगपुर वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
प. क्र. 2169- प्रशा.- भू-अर्जन- 2015-16.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूचित खाने के ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के डगडगपुर वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी [भाग 1 6352
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अक्टूबर 2015
वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भूमि- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम
जिला तहसील
धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(6)
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
5.100
सिरमौर सिसवा
रीवा
-546
कार्यपालन यंत्री , क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा (म.प्र. ) .
बहुती नहर के डगडगपुर वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लानै ) का अवलोकन, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
प. क्र. 2171 - प्रशा. - भू-अर्जन- 2015-16.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूचित खाने के ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के डगडगपुर वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भूमि-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम
जिला तहसील
धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(6)
(5)
(4)
(3)
(1)
(2)
11.500
रीवा सिरत्रौर टेहरा- 196
बहुती नहर के डगडगपुर वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.
कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा (म.प्र. ) .
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .
प. क्र. 2173 - प्रशा. - भू- अर्जन - 2015-16. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में अर्जित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूचित खाने के ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . चूंकि बहुती नहर के डगडगपुर वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भूमि - अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3 ) के 6353 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अक्टूबर 2015
तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन नगर/ग्राम
तहसील
जिला
धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(6)
(4)
3.000
सिरमौर (2)
(1) रीवा
(3) काटन- 64
(5) कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा ( म.प्र. ) .
बहुती नहर के डगडगपुर वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
प. क्र. 2175 - प्रशा. - भू-अर्जन- 2015-16.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूचित खाने के ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के डगडगपुर वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब- माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भूमि- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-
अनुसूची
भूमिका वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन जिला तहसील नगर/ग्राम
धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(5)
(4) 3.000
(1) रीवा
(2) सिरमौर
कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर
(3) जगपुरवा -175
संभाग , जिला रीवा ( म.प्र. ) .
(6) बहुती नहर के डगडगपुर वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
प. क्र. 2177- प्रशा.- भू-अर्जन- 2015-16. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में अर्जित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि- अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूचित खाने के (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के डगडगपुर वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भूमि- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-
अनुसूची
भूमिका वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन तहसील
नगर/ग्राम
जिला
धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(5)
(4)
(3)
11.800
(1) रीवा
(2) सिरमौर बेलवा बड़गैया न-397.
कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा (म.प्र. ) .
(6) बहुती नहर के डगडगपुर वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
[भाग 1 6354
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 अक्टूबर 2015
प. क्र. 2179 - प्रशा . - भू-अर्जन- 2015-16.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूचित खाने के ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के डगडगपुर वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही, पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भूमि- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-
अनुसूची
भूमिका वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन नगर/ग्राम
जिला तहसील
धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(6)
(5)
(3)
(4)
(2)
(1)
6.344
मदरी -440
रीवा सिरमौर
कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा ( म.प्र. ) .
बहुती नहर के डगडगपुर वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .
प. क्र. 2181- प्रशा.- भू-अर्जन-2015-16.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूचित खाने के ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के डगडगपुर वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भूमि-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-
अनुसूची
भूमिका वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम
जिला तहसील
धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(6)
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
5.100
रीवा
पुरवा कोठार -318
मनगवां
कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा (म.प्र. ) .
बहुती नहर के डगडगपुर वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
प. क्र. 2183 - प्रशा.- भू-अर्जन- 2015-16.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूचित खाने के ( 5 ) भाग 1 ]
6355
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 अक्टूबर 2015
में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के डगडगपुर वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू - अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भूमि- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(4)
(3)
(1)
(2)
4.500 रीवा मनगवां माजन रक्शा-4 74.
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
बहुती नहर के डगडगपुर वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.
कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा (म.प्र. ) .
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन, प्रशासक , भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व, विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
प. क्र. 2185- प्रशा.- भू-अर्जन-2015-16. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूचित खाने के ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के डगडगपुर वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भूमि-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-
भूमिका वर्णन
नगर/ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(3)
(4) (2)
(1)
2.500 मनगवां कोती-7
रीवा
8
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा (म.प्र. ) .
बहुती नहर के डगडगपुर वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
प. क्र. 2187- प्रशा. - भू-अर्जन- 2015-16. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूचित खाने के ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के डगडगपुर वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर 6356
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 अक्टूबर 2015
[भाग 1 एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भूमि-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील नगर/ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6) रीवा सिरमौर
13.473
कोलहाई-90
कार्यपालन यंत्री , क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा (म.प्र. ) .
बहुती नहर के डगडगपुर वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव , राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
प. क्र. 2189- प्रशा.- भू-अर्जन- 2015-16.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूचित खाने के ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के डगडगपुर वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भूमि- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
धारा 11 के द्वारा
जिला
नगर/ग्राम
तहसील
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(2)
(1)
(3)
(4)
(5)
(6) रीवा सिरमौर लालगाँव -510
40.875
कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा (म.प्र. ) .
बहुती नहर के डगडगपुर वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. एल. साकेत, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.
भाग 1 ]
6357
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 अक्टूबर 2015
कार्यालय, कलेक्टर, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन * उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग रीवा , दिनांक 9 सितम्बर 2015
पत्र क्र. 275 - भू-अर्जन-2015. चूंकि, राज्य शासन को इस. बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची सारणी के कालम ( 2 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की सारणी के कालम (3 ) में उल्लेखित भूमि के रकबे का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 की उपधारा ( 4 ) के अन्तर्गत एतद्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि की आवश्यकता लोक प्रयोजन के लिए है. चूंकि सिरमौर मार्ग से गर्गन टोला तिवरियान के राजगढ़ मार्ग के पहुंच मार्ग पूर्ण करने हेतु इस कारण अधिनियम की उपधारा ( 2 ) के तहत पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- रीवा ( म. प्र. )
(ख) तहसील- सिरमौर
(ग ) नगर/ग्राम- दुलहरा
(घ ) लगभग क्षेत्रफल - 2.515 हेक्टेयर
खसरा नम्बर
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में )
(2)
(1)
0.089
233/1 ख/1
0.049
233/1 ख/2
0.081
233/1ख/4
233/1 ख/5
0.234
0.045
233/1 ख/6
0.045
233/1 ख/7
233/1 ख/8
0.145
0.058
233/1 ख/9
0.053
233/1 ख/10
233/2
0.073
44/1क/3
0.085
0.190
240/1 क
0.518
241
0.850
351
2.515
कुल रकबा.
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन लिये आवश्यकता है-
(3 ) भूमि का नक्शा एवं प्लान कलेक्टर कार्यालय, जिला रीवा एवं कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. भ/स संभाग क्रमांक 1 रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.
पत्र क्र. 276 - भू-अर्जन - 2015.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची सारणी के कालम ( 2 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की सारणी के कालम (3 ) में उल्लेखित भूमि के रकबे का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 की उपधारा ( 4 ) के अन्तर्गत एतद्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि की आवश्यकता लोक प्रयोजन के लिए है. चूंकि सिरमौर मार्ग से गर्गन टोला तिवरियान के राजगढ़ मार्ग के पहुंच मार्ग पूर्ण करने हेतु इस कारण अधिनियम की उपधारा ( 2 ) के तहत पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- रीवा (म. प्र. )
(ख) तहसील- सिरमौर
(ग ) नगर/ग्राम- सिरमौर वार्ड क्र. 4
(घ) लगभग क्षेत्रफल -0.146 हेक्टेयर
खसरा नम्बर
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
(1)
0.077
975
0.004
976
977
0.061
978
0.004
0.146
कुल रकबा
(2) सार्वजनिक प्रयोजन लिये आवश्यकता है- (3 ) भूमि का नक्शा एवं प्लान कलेक्टर कार्यालय , जिला रीवा एवं कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. भ/स संभाग क्रमांक 1 रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.
पत्र क्र. 277 - भू- अर्जन- 2015.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची सारणी के कालम ( 2 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की सारणी के कालम (3 ) में उल्लेखित भूमि के रकबे का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में 6358
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 अक्टूबर 2015
उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 की उपधारा ( 4 ) के अन्तर्गत एतद्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि की आवश्यकता लोक प्रयोजन के लिए है. चूंकि सिरमौर मार्ग से गर्गन टोला तिवरियान के राजगढ़ मार्ग के पहुंच मार्ग पूर्ण करने हेतु इस कारण अधिनियम की उपधारा ( 2 ) के तहत पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- रीवा ( म. प्र. )
(ख) तहसील- सिरमौर
(ग) नगर/ग्राम-कोहरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल -0.065 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
(1) 85
0.065
कुल रकबा 0.065
(2) सार्वजनिक प्रयोजन लिये आवश्यकता है- (3 ) भूमि का नक्शा एवं प्लान कलेक्टर कार्यालय , जिला रीवा एवं कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. भ/स संभाग क्रमांक 1 रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है .
रीवा, दिनांक 16 अक्टूबर 2015
पत्र क्र. 366 - भू-अर्जन-2015.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची सारणी के कालम ( 2 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की सारणी के कालम (3 ) में उल्लेखित भूमि के रकबे का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 की उपधारा ( 4 ) के अन्तर्गत एतद्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि की आवश्यकता लोक प्रयोजन के लिए है. चूंकि ग्राम रौरा -502, रीवा जिले के बैकुण्डपुर लालगांव मार्ग के कि.मी. 8/6 में कंदैला नाले पर पुल एवं पहुंच मार्ग कार्य पूर्ण करने हेतु . इस कारण अधिनियम के उपधारा ( 2 ) के तहत पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- रीवा ( म. प्र. )
(ख ) तहसील-मनगवां
(ग ) नगर/ग्राम- रौरा-502
(घ ) लगभग क्षेत्रफल -0.048 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (1)
(2)
175/1
0.007
175/2
0.007
175/3
0.007
175/4
0.007
176/2
0.010
174/3
0.010
कुल रकबा. 0.048
(2). सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- रीवा जिले के बैकुण्ठपुर लालगांव मार्ग के कि.मी. 8/6 में कंदैला नाले पर पुल एवं पहुंच मार्ग कार्य हेतु.
(3) भूमि का नक्शा एवं प्लान कलेक्टर कार्यालय , जिला रीवा एवं कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. सेतु रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है .
पत्र क्र. 367 - भू-अर्जन- 2015.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची सारणी के कालम ( 2 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की सारणी के कालम (3 ) में उल्लेखित भूमि के रकबे का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 की उपधारा ( 4 ) के अन्तर्गत एतद्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि की आवश्यकता लोक प्रयोजन के लिए है. चूंकि ग्राम सौर 568 , रीवा जिले के बैकुण्ठपुर नेबुहा पटना मार्ग के कि.मी. 5/10 में महाना नदी पर पुल एवं पहुंच मार्ग कार्य पूर्ण करने हेतु इस कारण अधिनियम की उपधारा ( 2 ) के तहत पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा (म. प्र. )
(ख) तहसील- मनगवां
(ग) नगर/ ग्राम- सौर 568
(घ ) लगभग क्षेत्रफल -0.210 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
:
(1) 576
0.210 0.210
कुल रकबा.
भाग 1 ]
6359
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अक्टूबर 2015
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- रीवा जिले के बैकुण्ठपुर नेबुहा पटना मार्ग के कि.मी. 5/10 में महाना नदी पर पुल एवं पहुंच मार्ग कार्य हेतु.
(3) भूमि का नक्शा एवं प्लान कलेक्टर कार्यालय , जिला रीवा एवं कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. सेतु रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है .
पत्र क्र. 368 - भू-अर्जन-2015.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची सारणी के कालम ( 2 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की सारणी के कालम (3 ) में उल्लेखित भूमि के रकबे का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 की उपधारा ( 4 ) के अन्तर्गत एतद्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/ शासकीय भूमि की आवश्यकता लोक प्रयोजन के लिए है. चूंकि ग्राम पटना 278 रीवा जिले के बैकुण्ठपुर नेबुआ पटना मार्ग के कि.मी. 5/10 में महाना नदी पर पुल एवं पहुंच मार्ग कार्य पूर्ण करने हेतु. इस कारण अधिनियम की उपधारा ( 2 ) के तहत पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला-रीवा (म. प्र. )
(ख) तहसील- मनगवां
(ग) नगर/ग्राम- पटना 278
(घ ) लगभग क्षेत्रफल -0.178 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में )
(2)
(1)
1812
0.085
0.012
19
0.045
20/1
0.036
24/2
कुल रकबा 0.178
(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- रीवा जिले के बैकुण्ठपुर नेबूहा पटना मार्ग के कि.मी. 5/10 में महाना नदी पर पुल एवं पहुंचमार्ग कार्य हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा एवं प्लान कलेक्टर कार्यालय जिला रीवा एवं कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. सेतु रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.
पत्र क्र. 369 - भू-अर्जन- 2015.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की सारणी के कालम 2 में वर्णित भूमि अनुसूची की सारणी के कालम ( 3 ) में उल्लेखित भूमि के रकबे का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रत्तिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 की उपधारा ( 4 ) के अन्तर्गत एतद्वारा घोषित किया जाता है कि निजी / शासकीय भूमि की आवश्यकता लोक प्रयोजन के लिये है. चूंकि ग्राम सोनौरी 553 , रीवा जिले के सोनौरी बडोखर मार्ग में नैना नदी पर पुल एवं पहुंचमार्ग कार्य पूर्ण करने हेतु. इस कारण अधिनियम की उपधारा ( 2 ) के तहत पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
(1 ). भूमि का वर्णन -
(क) जिला- रीवा ( म. प्र. )
(ख ) तहसील- त्योंथर
( ग) नगर/ ग्राम- सोनौरी-553
(घ) लगभग क्षेत्रफल - 1.998 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में ) (1)
(2)
0.101
2432/4
0.006
753, 743/2
0.004
820/4
0.010
754
0.018
811/1 , 811/2
0.016
820/6
0.012
811/3
812
0.016
0.022
2558/2ख
0.024
814
846
0.010
2560/2
0.029
839
0.012
0.011
847/1
0.054
2591/2/3
0.005
847/2/1
0.005
847/2/2
0.022
2558/2 ग
0.005
847/3
0.015
848
0.029
2560/3
0.010
851 6360
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 अक्टूबर 2015
(2) (1)
852
0.010
0.054 2591/2/2
0.008 796
836
0.014
0.065 2557/2
788
0.020
0.020 789
820/8
0.016
0.006 791
0.008 790
2432/3/2
0.085
0.016 835
820/1
0.004
0.085 2432/3/4
820/2
0.004 820/3
0.004 2556/1
0.020 820/7
0.016 820/5
0.016 2561/1
0.035 2556/2
0.020 2589/3/3
0.015 2589/3/1
0.015 2561/2
0.035 2559/2
0.018
0.018 2559/4
2589/3/2
0.015
0.085 2432/3/1
2559/6
0.018 2556/3
0.020 2432/3/3
0.085 2559/8
0.018 2561/3
0.035
0:022 2558/2क
2559/10/1
0.009 2559/3
0.018 2560/1
0.029
0.018 2559/11
2559/5
0.018
0.054 2591/2/1
2592
0.068
0.018 2559/7
2559/9
0.018 838
0.008 (1)
(2)
2559/10/2
0.009
2589/2
0.040
2590/2
0.075
2559/12
0.018
2597/3
0.152
2596/ 1 ख
0.010
2590/3
0.075
1.998
कुल
(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- रीवा जिले के सोनौरी बडोखर मार्ग में नैना नदी पर पुल एवं पहुंचमार्ग कार्य हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा एवं प्लान कलेक्टर कार्यालय , जिला रीवा एवं कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. सेतु रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राहुल जैन , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
खण्डवा, दिनांक 21 सितम्बर 2015
नस्ती क्र. 39- एल.ए. - 2013 - भू-अर्जन- प्र.क्र. 03- अ-82-13- 14.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- खण्डवा
(ख) तहसील- खण्डवा भाग 1 ]
6361
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 अक्टूबर 2015
(ग ) ग्राम- देवला मॉफी
( घ) क्षेत्रफल- आबादी प्लाट का कुल का क्षेत्रफल 885.61 वर्गमीटर पर निर्मित कुल 02 मकान क्षेत्रफल 527.38 वर्गमीटर.
आबादी खसरा
क्रमांक
भू-खण्ड का रकबा (वर्गमीटर में)
निर्मित रकबा (वर्गमीटर में ) (3) (1)
(2)
171
454.58
पक्कामकान 248.00
वर्गमीटर.
171
पक्का मकान 279.38
431.03
वर्गमीटर.
527.38 वर्गमीटर 885.61 वर्गमीटर
02
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.- श्री सिंगाजी ताप विद्युत् परियोजना 2× 600 मे. वा.म.प्र.पा.ज.कं.लि. खण्डवा की पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति के अनुसार जिन भूमि स्वामियों की संपूर्ण भूमि परियोजना के लिये अधिग्रहित की गयी है उनके रहवासी मकानों का उनकी मांग पर अधिग्रहण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी पुनासा तथा कार्यपालन यंत्री ( सिविल ) संभाग- दो श्री सिंगाजी ताप विद्युत् परियोजना दोंगालिया के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम. के. अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला दतिया, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग दतिया, दिनांक 2 अक्टूबर 2015
प्र. क्र. 4- अ- 82-2014-15.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिए अर्जन हेतु आवश्यकता है: -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन निजी भूमि
(कं) जिला- दतिया
(ख) तहसील- दतिया
(ग) ग्राम- दतिया गिर्द
(घ) अर्जित क्षेत्रफल-3.931 हेक्टेयर.
रकबा
सर्वे क्र.
(हेक्टेयर में )
(1)
(2)
0.160
2511/2 मिन 1
2908/2511
0.800
0.201
256
0.020
249
0.070
248/1-2
0.088
230/2793
0.550
230/1/2795
0.120
230/2791
240
0.030
0.040
231/2
0.070
231/5
0.040
230/4/2792
0.057
231/1
0.020
232
0.050
231/3
230/2792/2
0.020
0.040
243
0.010
233/1
0.090
230/2797/2
0.210
233/2
230/2797/3
0.050
0.003
107
0.100
108
0.050
109
0.010
111
112
0.040
0.030
77/1
80
0.010
81
0.030
82
0.090
234
0.050
83
0.082 6362
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 अक्टूबर 2015
(1)
(2)
85
0.010
86
0.010
89
0.010
90
0.010
244/2
0.010
2301/2792
0.100
231/4
0.010
472/3/1
0.500
106/2790
0.040
कुल योग : 3.931
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन की आवश्यकता- दतिया जिले के अन्तर्गत बाईपास मार्ग निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , भू-अर्जन शाखा, कलेक्ट्रेट , दतिया के कार्यालय में देखा जा सकता है .
(4) भूमि का नक्शा ( प्लान ) संभागीय प्रबंधक म . प्र. सड़क विकास निगम , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 5- अ-82-2014-15.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिए अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-निजी भूमि
(क) जिला- दतिया
(ख) तहसील- दतिया
(ग ) ग्राम- हमीरपुर
(घ) अर्जित क्षेत्रफल-4.65 हेक्टेयर.
सर्वे क्र.
रकबा (हेक्टेयर में)
(1)
(2)
584मिन 1
0.23
584मिन 2
0.02
(2)
(1)
620 मिन 2
0.10
630
0.38
631
0.21
632
0.13
633
0.01
639
0.10
519
0.03
546/1 मिन 1
0.13
640
0.20
516
0.12
515
0.05
514
0.08
509
0.02
512
0.05
471
0.21
467
0.30
507
0.06
508
0.02
470
0.10
472
0.05
475
0.25
456
0.02
478
0.45
479
0.20
428
0.08
432
0.22
429
0.10
440
0.04
441
0.25
446
0.01
442
0.03
438
0.23
439
0.04
437
0.01
433
0.14
430
0.07
कुल योग : 4.65
(2) सार्वजनिक प्रयोजन की आवश्यकता- दतिया जिले के अन्तर्गत बाईपास मार्ग निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , भू-अर्जन शाखा, कलेक्ट्रेट, दतिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.
(4) भूमि का नक्शा ( प्लान ) संभागीय प्रबंधक म. प्र. सड़क विकास निगम , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, प्रकाश जांगरे , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
भाग 1 ]
6363
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 अक्टूबर 2015
कार्यालय, कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग छतरपुर , दिनांक 3 अक्टूबर 2015
प्र. क्र. 04-अ- 82 - भू-अर्जन-2014-2015.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके लिये यह घोषित किया गया है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- छतरपुर
(ख ) तहसील- विजावर
(ग ) ग्राम- वेदपुरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि-6.046 हेक्टर .
खसरा क्रमांक
अर्जित रकबा (हेक्टर में )
(2)
(1)
0.354
36/2
36/1
0.176
0.158
35
28/3
0.297
28/2
0.198
104/2
0.792
1.063
103/5/1
0.684
103/4
0.505
103/3/1
103/1
0.833
0.986
102/1/क/1
कुल योग . 6.046
(2) श्यमारी बाध मध्यम परियोजना हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है-
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , विजावर में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , मसूद अख्तर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग सतना, दिनांक 7 अक्टूबर 2015
क्र. एफ. 192- भू-अर्जन 15. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 2013 संशोधन (क्रमांक एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन (म. प्र. शासनै/निजी खाता ) (क) जिला- सतना
(ख ) तहसील- मैहर
(ग) नगर/ग्राम- मन्नी
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-1.633 हेक्टर .
खसरा नं.
अर्जित रकबा (हेक्टर में )
(2)
(1)
0.405
85/1
0.060
10/2
0.127
94/2ख
0.300
94/2घ
0.405
153/11 ख
0.082
149/1 ग
0.254
150/1 ख
1.633
निजी खाता भूमि योग
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है-कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग सतना के अन्तर्गत अधियारी सागर बांध निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर (भू- अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है .
क्र. एफ. 193 - भू-अर्जन 15. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 संशोधन ( क्रमांक एक , सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत , इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन ( म. प्र. शासन/निजी खाता ) (क) जिला- सतना
(ख) तहसील- मैहर 6364
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अक्टूबर 2015
(ग ) नगर/ ग्राम- जोवा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-7.441 हेक्टर.
खसरा नं.
(1)
अर्जित रकबा (हेक्टर में) (2)
434/2
0.548
485/1ख
0.261
484/1क
0.951
471/1/621
0.105
489
0.912
471/2/621
0.105
470/2/602
0.131
441/3
0.418
0.418
441/4
444
0.028
446/2
0.418
0.296
477/1/612/1
477/2/612/2
0.296
477/3/612/3
0.296
488/1
0.209
488/2
0.209
582
0.763
471/609
0.711
471/603
0.366
निजी खाता भूमि योग 7.441
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है-कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग सतना के अन्तर्गत अधियारी सागर बांध निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर (भू- अर्जन) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.
क्र. एफ. 194- भू-अर्जन 13. चूंकि , राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 संशोधन (क्रमांक एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन (म. प्र. शासन/निजी खाता) (क) जिला- सतना
(ख) तहसील- मैहर
(ग) नगर/ ग्राम- बंदरिया
( घ) लगभग क्षेत्रफल-0.418 हेक्टर .
खसरा नं.
अर्जित रकबा (हेक्टर में) (1)
(2)
123/1
0.418
निजी खाता भूमि योग 0.418
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग सतना के अन्तर्गत अधियारी सागर बांध निर्माण हेतु.
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू- अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है .
:
क्र. एफ. 207 - भू-अर्जन15. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यहघोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन (म. प्र. शासन/निजी खाता) (क) जिला- सतना
(ख) तहसील - उचेहरा
(ग ) नगर/ग्राम-कोनी
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-1.469 हेक्टर.
खसरा नं.
अर्जित रकबा (हेक्टर में) (1)
(2)
20
0.036
21
0.023
22
0.047
23
0.010
24
0.010
25
0.079
27
0.010
28
0.254
35/1
0.015
37
0.021 भाग 1 ]
6365
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अक्टूबर 2015
(2)
(1)
0.021
38
39
0.072
0.096
40
0.003
41
0.004
43
0.013
48/1
54
0.269
0.005
56/3
0.003
69
71
0.005
0.106
72
0.048
73
0.019
74
0.254
93
122
0.007
0.025
123
154
0.014
निजी खाता भूमि कुल योग 1.469
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिनके लिये अर्जन आवश्यक है- बरगी व्यपवर्तन के परियोजना के अन्तर्गत नागौद सतना शाखा नहर के अमदराज माइनर एवं सबमाइनर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर (भू- अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.
क्र. एफ. 208- भू-अर्जन-15. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन (म. प्र. शासन/निजी खाता ) (क) जिला- सतना
(ख) तहसील- उचेहरा
(ग) नगर/ ग्राम- अमदरी
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-5.800 हेक्टर..
खसरा नं.
अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(2)
(1)
0.084
6
0.084
7/1/क
(2)
(1)
0.093
7/1/ख
0.005
8
0.013
9
0.026
10
11
0.021
0.160
12/3
22/1
0.031
0.031
0.032
22/3
23
0.042
0.042
: 24/1
32/1
0.032
0.010
72/1
0.063
34
35
0.167
0.068
36/1
36/2
0.068
0.052
38
0.010
39
42/1
0.005
0.015
43/1
67
0.105
0.005
147/1
147/2
0.057
0.080
147/3
0.011
148/2
148/3
0.004
0.006
174
0.053
175
0.066
176
0.010
178
180/1
0,031
180/2
0.052
0.005
181
190
0.031 6366
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अक्टूबर 2015
(2) (1)
0.021 192
0.031 196/1
0.056 196/2
0.042 197
0.084 198
0.006 199
0.100 200
0.148 204
0.005 205
0.021 206
207/2क
0.005
0.007 207/2ख
0.015 208/2/क
0.084 208/2/ख
0.010 345/1
0.015 353
0.230 354/1
0.180 354/2
0.010 356/2
0.147 357/1
357/2
0.112
0.068 358
0.012 384
387/1
0.021 387/2
0.060
0.011 388
0.082 389
0.042 390
0.010 391
0.086 414
0.097 415
0.094 416/1
416/2
0.106
0.021 417
(2)
(1)
0.005
418
0.005
419
0.012
420
0.147
421
0.193
585
0.011
589
0.288
590
591
0.012
0.003
592
0.080
593
0.152
338
0.005
355/1
0.005
356/1
362/1
0.052
0.073
362/2
0.025
362/3
362/4
0.030
0.030
362/5
0.086
363
0.008
429/2
436
0.115
0.056
437/1
437/2
0.084
0.035
439
0.144
447
0.435
449
5.800
निजी खाता भूमि योग
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- बरगी व्यपवर्तन के परियोजना के अन्तर्गत नागौद सतना शाखा नहर के अमदराज माइनर एवं सबमाइनर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर (भू- अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संतोष मिश्र , कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.