मध्यप्रदेश शासन
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 45]
भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 6 नवम्बर 2015- कार्तिक 15 , शक 1937
विषय -सूची
भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश , ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.
भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.
( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं,
भाग 3.-
(2 ) सांख्यिकीय सूचनाएं.
4.- ( क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, भाग
(3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
( ख ) ( 1 ) अध्यादेश , ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद्के अधिनियम,
(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.
भाग १
राज्य शासन के आदेश
सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 16 अक्टूबर 2015
क्र. ई- 5-834- आयएएस- लीव-5- एक.- ( 1 ) श्रीमती रजनी उईके, आयएएस. , अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन , महिला एवं बाल विकास विभाग को दिनांक 19 से 31 अक्टूबर 2015 तक, तेरह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
(2 ) अवकाश से लौटने पर श्रीमती रजनी उईके को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक , स्थानापन्न अपर सचिव , मध्यप्रदेश शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3) अवकाशकाल में श्रीमती रजनी उईके को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती रजनी उईके अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.
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नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2015.
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[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 नवम्बर 2015
क्र. ई- 1-384-2015-5- एक. - नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में दर्शाए भा.प्र.से. अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना ( 3 ) में दर्शाए गए पद पर अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है :-
क्रमांक
अधिकारी का नाम तथा वर्तमान पदस्थापना
(2)
(1)
1 श्री विनोद कुमार शर्मा ( 2004 ) , कलेक्टर, आगर मालवा.
2 श्री मधुकर आग्नेय (2004 ) , कलेक्टर, भिण्ड.
3 श्री दुर्ग विजय सिंह (2005 ) , उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग.
4 श्रीमती शिल्पा गुप्ता ( 2008 ) , कलेक्टर, मुरैना.
5 श्री इलैया राजा टी ( 2009 ) , मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत एवं पदेन अपर कलेक्टर (विकास ) , ग्वालियर.
6 श्री अजय गुप्ता ( 2009 ) , आयुक्त, नगरपालिक निगम, ग्वालियर.
7 श्री अनय द्विवेदी ( 2010 ) , मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत एवं पदेन अपर कलेक्टर (विकास ) , टीकमगढ़.
8 श्री नीरज कुमार सिंह ( 2012 ) , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) धार, जिला धार.
9 श्री अजय कटेसरिया ( 2012 ) , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , सबलगढ़, जिला मुरैना.
नवीन पदस्थापना
खाना ( 3 ) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय जिसके समकक्ष घोषित किया गया
(4) (3)
कलेक्टर, मुरैना
उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन
कलेक्टर, आगर मालवा
उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन
कलेक्टर, भिण्ड
उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन
उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन आयुक्त, नगरपालिक निगम, ग्वालियर.
मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत , ग्वालियर (कनिष्ठ वेतनमान).
मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, टीकमगढ़. (कनिष्ठ वेतनमान) .
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 नवम्बर 2015
भाग 1 ]
भोपाल , दिनांक 19 अक्टूबर 2015
क्र. ई- 5-865 - आयएएस- लीव - 5-एक. ( 1 ) श्री व्ही. किरण गोपाल, आयएएस. , कलेक्टर जिला बालाघाट को दिनांक 20 से 30 अक्टूबर 2015 तक, ग्यारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
(2 ) श्री व्ही. किरण गोपाल की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री बी . विजय दत्ता, भाप्रसे, मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, बालाघाट को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.
(3) अवकाश से लौटने पर श्री व्ही. किरण गोपाल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला बालाघाट के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(4) श्री व्ही. किरण गोपाल द्वारा कलेक्टर, जिला बालाघाट का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री बी . विजय दत्ता उक्त प्रभार से मुक्त होंगे .
(5 ) अवकाशकाल में श्री व्ही. किरण गोपाल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री व्ही . किरण गोपाल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
क्र. ई- 5-593 - आयएएस- लीव-5 - एक.- ( 1 ) श्री अशोक बर्णवाल, आयएएस . , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग को दिनांक 19 से 26 अक्टूबर 2015 तक, आठ दिन का एक्स- इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 18 एवं 27 अक्टूबर 2015 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
(2 ) श्री अशोक बर्णवाल की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्रीमती नीलम शमी राव, भाप्रसे प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.
(3) अवकाश से लौटने पर श्री अशोक बर्णवाल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) श्री अशोक बर्णवाल द्वारा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती नीलम शमी राव उक्त प्रभार से मुक्त होंगी.
(5 ) अवकाशकाल में श्री अशोक बर्णवाल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अशोक बर्णवाल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
भोपाल , दिनांक 20 अक्टूबर 2015
क्र. ई- 1-363-2015-5- एक. श्री राजाभैया प्रजापति, भाप्रसे (2003 ) , उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग पदस्थ किया जाता है.
भोपाल , दिनांक 21 अक्टूबर 2015
क्र. ई- 5-825 - आयएएस लीव- 5-एक.-( 1 ) डॉ. सुदाम पंढरीनाथ खाड़े , आयएएस. , कलेक्टर जिला सीहोर को दिनांक 26 अक्टूबर से 3 नवम्बर 2015 तक, नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 24 एवं 25 अक्टूबर 2010 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है .
(2 ) डॉ. सुदाम पंढरीनाथ खाड़े की अवकाश अवधि में डॉ. आर. आर. भोंसले, मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत सीहोर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, कलेक्टर जिला सीहोर का प्रभार सौंपा जाता है.
(3 ) अवकाश से लौटने पर डॉ. सुदाम पंढरीनाथ खाड़े को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला सीहोर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4 ) डॉ. सुदाम पंढरीनाथ खाड़े द्वारा कलेक्टर जिला सीहोर का कार्यभार ग्रहण करने पर डॉ. आर. आर. भोंसले, कलेक्टर, जिला सीहोर के प्रभार से मुक्त होंगे.
( 5) अवकाशकाल में डॉ. सुदाम पंढरीनाथ खाड़े को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. सुदाम पंढरीनाथ खाड़े अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
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[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 नवम्बर 2015
क्र. ई-5-889- आयएएस- लीव-5 - एक. ( 1 ) श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह, आयएएस. , मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, नरसिंहपुर को दिनांक 21 से 29 अक्टूबर 2015 तक, नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
(2) अवकाश से लौटने पर श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, नरसिंहपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3 ) अवकाशकाल में श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अॅन्टोनी डिसा, मुख्य सचिव.
भोपाल, दिनांक 28 अक्टूबर, 2015
क्र. 3123-2015-1-4.- मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल अधिनियम, 1972 की धारा 4 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग को मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल के अध्यक्ष पद पर आगामी आदेश तक नियुक्त करता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मुक्तेश वाष्र्णेय , प्रमुख सचिव.
भोपाल, दिनांक 21 अक्टूबर, 2015
क्र. एफ ए- 5-25-2011 - एक ( 1 ) . - उच्च न्यायालय न्यायाधिपतिगण ( सेवा शर्तें ) अधिनियम , 1954 की धारा 13 के अन्तर्गत मध्यप्रदेश के राज्यपाल जस्टिस श्री एम . सी. गर्ग , उच्च न्यायालय ग्वालियर खण्डपीठ ग्वालियर को पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित निम्नांकित विवरण अनुसार अवकाश स्वीकृत करते हैं:-
02दिन 1. दिनांक 4 अगस्त 2015 से दिनांक 5 अगस्त 2015.
02दिन 2. दिनांक 11 अगस्त 2015 से दिनांक 12 अगस्त 2015 .
1 दिन 3. दिनांक 14 अगस्त 2015
4. दिनांक 28 अगस्त 2015
कुल 06 दिन (दिनांक 29 एवं 30 अगस्त 2015 के सार्वजनिक अवकाश सहित ) .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. कातिया, अपर सचिव.
भोपाल, दिनांक 15 अक्टूबर 2015
क्र. ई- 5-843 - आयएएस - लीव- 5 - एक.- ( 1 ) श्री नीरज दुबे , आयएएस. , कलेक्टर, जिला खरगोन को दिनांक 28 से 29 सितम्बर 2015 तक, कुल 02 दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 27 सितम्बर 2015 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है .
(2 ) अवकाशकाल में श्री नीरज दुबे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(3 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री नीरज दुबे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
क्र. ई- 5-894- आयएएस - लीव -5 - एक.- ( 1 ) डॉ. अशोक कुमार भार्गव , आयएएस . , उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, परिवहन विभाग को दिनांक 12 से 14 मई 2015 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है .
(2) अवकाशकाल में डॉ. अशोक कुमार भार्गव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(3 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. अशोक कुमार भार्गव अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
भोपाल, दिनांक 16 अक्टूबर 2015.
क्र. ई- 5-558 - आयएएस- लीव-5 - एक. ( 1 ) श्री विनोद कुमार, आयएएस. , सचिव , मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग, भोपाल को दिनांक 24 सितम्बर से 6 अक्टूबर 2015 तक, तेरह दिन का लघुकृत अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.
( 2 ) अवकाशकाल में श्री विनोद कुमार को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
( 3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री विनोद कुमार अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
क्र. ई-5-814- आयएएस- लीव- 5- एक. ( 1 ) श्रीमती उर्मिल मिश्रा, आयएएस. , आयुक्त, पिछड़ा वर्ग कल्याण , मध्यप्रदेश, भोपाल को दिनांक 23 से 27 सितम्बर 2015 तक, पांच दिन का लघुकृत अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.
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मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 नवम्बर 2015
भाग 1 ]
(2 ) अवकाश से लौटने पर श्रीमती उर्मिल मिश्रा को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त, पिछड़ा वर्ग कल्याण, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3 ) अवकाशकाल में श्रीमती उर्मिल मिश्रा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती उर्मिल मिश्रा, अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, फजल मोहम्मद , अवर सचिव " कार्मिक".
गृह विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 20 अक्टूबर 2015
क्र. एफ 1 (ए) 27-94-ब-2- दो. राज्य शासन, श्री आलोक रंजन, भा.पु.से. पुलिस महानिरीक्षक, ( प्रशासन ) पु.मु. , भोपाल को दिनांक 19 से 23 अक्टूबर 2015 तक, पांच दिवस का अर्जित अवकाश दिनांक 17-18 एवं 24-25 अक्टूबर 2015 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया जाता है.
(2 ) श्री आलोक रंजन, भा.पु.से. की अवकाश अवधि में उनका कार्य श्री वेद प्रकाश शर्मा, भा.पु.से. पुलिस महानिरीक्षक, (कार्मिक) पु.मु. भोपाल द्वारा वर्तमान कार्य के साथ - साथ संपादित किया जायेगा.
(3) अवकाश से लौटने पर श्री आलोक रंजन, भा.पु.से. को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक, (प्रशासन) पु. मु. भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) श्री आलोक रंजन, भा.पु.से. पुलिस महानिरीक्षक, (प्रशासन) पु. मु. भोपाल के कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका -2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.
(5) अवकाशकाल में श्री आलोक रंजन , भा.पु.से. को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आलोक रंजन, भा.पु.से. उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
क्र. एफ 1 (ए) 253-88-ब- 2- दो. डॉ. आर. के. गर्ग, भा.पु.से. अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, ( पी.टी.आर.आई. ) पुलिस मुख्यालय , भोपाल के अस्वस्थ्यता के कारण दिनांक 31 से 22 सितम्बर 2015 तक, कुल तेईस दिवस लघुकृत अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
(2) उक्त अवकाश के उपभोग के एवज में इनके लघुकृत अवकाश खाते में 46 दिवस्त्र का अर्द्धवेतनिक अवकाश घटाया जाता है.
(3 ) अवकाशकाल में डॉ. आर. के. गर्ग, भा.पु.से. को वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि, यदि डॉ. आर. के. गर्ग , भा.पु.से. , उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, कमला उपाध्याय , अवर सचिव.
विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल , दिनांक 15 अक्टूबर 2015 :
क्र. 6569- इक्कीस- अ ( स्था. ) .- राज्य शासन , श्रीमती सामवती बारला, अवर सचिव महाधिवक्ता कार्यालय , जबलपुर को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश होने तक, महाधिवक्ता कार्यालय, जबलपुर में अपर सचिव, न्यायिक सेवा के रिक्त पद के विरुद्ध स्थानापन्न उपसचिव के पद पर पुनरीक्षित वेतन बैंड रु. 15600-39100 ग्रेड पेरु. 7600/- में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदोन्नत करता है.
क्र. 6570- इक्कीस-अ ( स्था. ).- राज्य शासन, श्री एच.एम. बाथम ( अ.ज.जा. ) अनुभाग अधिकारी , विधि विभाग, भोपाल को अस्थायी रूप से, विधि विभाग, भोपाल में स्थानापन्न अवर सचिव के पद पर पुनरीक्षित वेतन बैंड रु. 15600-39100 ग्रेड पे रु. 6600/- में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदोन्नत करता है.
क्र. 6571 -इक्कीस- अ ( स्था. ) .- राज्य शासन, श्रीमती चन्द्रकांता, चौरसिया अनुभाग अधिकारी , अतिरिक्त महाधिवक्ता कार्यालय , इन्दौर को अस्थायी रूप से विधि विभाग , भोपाल में स्थानापन्न अवर सचिव के पद पर पुनरीक्षित वेतन बैंड रु. 15600-39100 ग्रेड पे रु. 6600/- में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदोन्नत करता है.
" प्रमणित किया जाता है कि उपरोक्त पदों पर पदोन्नति के संबंध में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षण संबंधी आदेशों एवं नियमों का पालन किया गया है " 6372
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 नवम्बर 2015
फा. क्र. 1-1-2002-इक्कीस ब ( एक ) 2956. - राज्य शासन , एतद्वारा मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की अनुशंसा दिनांक 6 अक्टूबर 2015 को मान्य करते हुए श्री प्रताप सिंह कुशवाह, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , नीमच मध्यप्रदेश का त्यागपत्र दिनांक 11 सितम्बर 2015 से स्वीकृत करता है.
भोपाल, दिनांक 29 अक्टूबर 2015
फा. क्र. 17 (ई ) 16-2003 - इक्कीस- ब( दो ) .-विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1994 ( 1994 का संख्यांक 59 ) एवं यथा संशोधित विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 का संख्यांक 39 की धारा 6 की उपधारा ( 2 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति के परामर्श से श्री विनोद कुमार दुबे, जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण , बैतूल को तथा श्री के. के. त्रिपाठी, जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष , जिला विधिक सेवा प्राधिकरण , जबलपुर को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से दो वर्ष की कालावधि के लिए म. प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के पदेन सदस्य के रूप में नामनिर्दिष्ट करता है .
F.No. 17 (E) 16-2003 -XXI - B ( II) . In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub- section (2) of Section 6 of the Legal Services Authorities Act , 1987 (No. 39 of 1987 ) as amended by Legal Services Authorities (Amendment) Act , 1994 (No. 59 of 1994) the State Government in consultation with the Chief Justice of Madhya Pradesh High Court hereby nominate Shri Vinod Kumar Dubey , District Judge & Chairman , District Legal Services Authority , Betul and Shri K.K. Tripathi District Judge & Chairman District Legal Services Authority Jabalpur as Ex - offico Members of the Madhya Pradesh State Legal Services Authority for a period of two years with effect from the date assume charge.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विरेन्दर सिंह , प्रमुख सचिव.
भोपाल, दिनांक 19 अक्टूबर 2015
फा. क्र. 1 ( बी ) 16-2004- इक्कीस- ब ( दो ) .- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा-24 की उपधारा (3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, श्री गोपाल सिंह पुत्र श्री प्रेम सिंह चौहान, अधिवक्ता, जिला खरगौन को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये खरगौन सत्र खण्ड के खरगौन राजस्व जिले की तहसील बड़वाह के लिये एतद्वारा , अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/अतिरिक्त लोक अभियोजक नियुक्त करता है. यह नियुक्ति सामान्य पदावधि समाप्त होने के पूर्व बिना कोई कारण बताये किसी भी समय उन्हें कोई सूचना दिए बिना समाप्त की जा सकती है.
फा. क्र. 1 ( बी ) 27-2004- इक्कीस ब ( दो ) . -दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा -24 की उपधारा (3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, श्रीमती प्रवीण द्विवेदी पत्नी श्री सुरेश प्रसाद द्विवेदी अधिवक्ता, जिला छतरपुर को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधिके लिये छतरपुर सत्र खण्ड के छतरपुर राजस्व जिले के लिये एतद्वारा , अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/ अतिरिक्त लोक अभियोजक नियुक्त करता है. यह नियुक्ति सामान्य पदावधि समाप्त होने के पूर्व बिना कोई कारण बताये किसी भी समय उन्हें कोई सूचना दिए बिना समाप्त की जा सकती है .
भोपाल, दिनांक 20 अक्टूबर 2015
फा. क्र. 1 (बी) 04-2006- इक्कीस ब ( दो ) .-दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा -24 की उपधारा (3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, श्री मुरलीधर स्वर्णकार पुत्र स्व. श्री बजरंगलाल स्वर्णकार अधिवक्ता, जिला श्योपुर को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये श्योपुर सत्र खण्ड के श्योपुर राजस्व जिले के लिये एतद्वारा , शासकीय अभिभाषक/लोक अभियोजक नियुक्त करता है. यह नियुक्ति सामान्य पदावधि समाप्त होने के पूर्व बिना कोई कारण बताये किसी भी समय उन्हें कोई सूचना दिए बिना समाप्त की जा सकती है.
भोपाल, दिनांक 21 अक्टूबर 2015
फा. क्र. 1 ( बी) 09-2014- इक्कीस ब ( दो ).- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा-24 की उपधारा (3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, शासकीय अभिभाषक/लोक अभियोजक/ अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/अतिरिक्त लोक अभियोजक के पद पर उनके नाम के सामने दर्शाये अनुसार उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक 6373
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 नवम्बर 2015
भाग 1 ]
20 अक्टूबर 2015 से 19 अक्टूबर 2018 तक तीन वर्ष की अवधि के लिए खण्डवा सत्र खण्ड खण्डवा राजस्व के लिये एतद्वारा , पुननिर्युक्ति करता है. यह नियुक्ति सामान्य पदावधि समाप्त होने के पूर्व बिना कोई कारण बताये किसी भी समय उन्हें कोई सूचना दिए बिना समाप्त की जा सकती है:-
क्रमांक
पद (3)
नाम (2)
(1)
1 श्री बाबूलाल मण्डलोई शासकीय अभिभाषक/ लोक अभियोजक जिला खण्डवा.
(3)
(2)
(1)
2 श्री अभय दुबे
अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/अतिरिक्त लोक अभियोजक जिला खण्डवा.
3 श्री रामसेवक वर्मा
अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/अतिरिक्त लोक अभियोजक जिला खण्डवा.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जे. के . वैद्य, सचिव.
नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 20 अक्टूबर 2015
क्र. एफ- 3-37-2015-अठारह 5.- राज्य शासन, एतद्वारा आवास एवं पर्यावरण विभाग के आदेश क्रमांक 854/जि.स.प्र./नग्रानि/हरदा दिनांक 31 अक्टूबर 2002 के द्वारा मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 17 ( क) ( 1 ) के अन्तर्गत हरदा विकास योजना हेतु समिति का गठन किया गया था. उक्त समिति का निम्नानुसार पुनर्गठन किया जाता है. यह समिति मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम , 1973 की धारा 17 - क ( 2 ) सह पठित मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश नियम , 2012 के नियम 12 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार कार्य करेगी:-
संस्था/ पता
(3) अधिनियम की धारा 17क( 1 ) खण्ड (1)
व्यक्तिका नाम/ पद (2)
अध्यक्ष
(क)
समितिके पद
(4)
सदस्य
नगरपालिका, परिषद् हरदा
अध्यक्ष
सदस्य
जिला पंचायत , हरदा
(ख)
सांसद
सदस्य
बैतूल हरदा संसदीय क्षेत्र
(ग)
विधायक
विधान सभा क्षेत्र हरदा
(घ)
सदस्य
कोई नहीं
नगर तथा ग्राम निवेश विकास प्राधिकारी
कोई नहीं
(ङ)
अध्यक्ष
सदस्य
जनपद पंचायत , हरदा
(च)
सरपंच
1.
(छ)
सदस्य
ग्राम पंचायत, अवगांव खुर्द
2.
सरपंच
सदस्य
ग्राम पंचायत, भाट पटेरिया
सरपंच
3.
सदस्य
ग्राम पंचायत , सामरधा
सरपंच
4.
सदस्य
ग्राम पंचायत, हरदा खुर्द
6374
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 नवम्बर 2015
(3)
(1)
(2)
5.
सरपंच
(4)
सदस्य
ग्राम पंचायत, ऊडा
सरपंच
6.
सदस्य
ग्राम पंचायत, रहटा खुर्द
सरपंच
7.
सदस्य
ग्राम पंचायत, पिडगांव
सरपंच
8.
सदस्य
ग्राम पंचायत, कडोला ऊबारी
सरपंच
9.
सदस्य
ग्राम पंचायत, बैरागढ़
1.
प्रतिनिधि
(ज)
सदस्य
इस्टीट्यूट ऑफ टाउन प्लानर्स इण्डिया
2.
प्रतिनिधि
सदस्य
कांउसिल ऑफ इंजीनियर्स ऑफ इण्डिया
प्रतिनिधि
3.
सदस्य
इस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्चर आफ इण्डिया
प्रतिनिधि कलेक्टर जिला हरदा
4.
प्रतिनिधि
5.
सदस्य
सदस्य
कार्यपालन यंत्री , लोक निर्माण विभाग , हरदा
प्रतिनिधि
6.
सदस्य
कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग हरदा
संयोजक
उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय
(झ)
समितिका संयोजक होशंगाबाद, मध्यप्रदेश .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एस. के. मुदगल, उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला मंदसौर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग गरोठ, दिनांक 14 अक्टूबर 2015
क्र. री- 1 - भू-अर्जन-2015-प्र.क्र. 04-अ-82-2014-2015.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची -1 के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची -2 के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन की आवश्यकता है:-
अनुसूची-1
(1 ) भूमि का वर्णनः-
(क) जिला- मन्दसौर
(ख) तहसील- गरोठ
(ग) ग्राम- परासली
(घ) `लगभग क्षेत्रफल-0.040 हेक्टर.
अनुसूची-2
स. क्र.
प्रभावित कृषक का नाम
खसरा नम्बर
(2)
(1)
1
(3) 156 शिवलाल पिता भुवानीसिंह सो. रा.
निवासी खाखरी.
सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- परासली तालाब योजना.
(2)
(3)
प्रस्तावित भूमि
कुल भूमि का रकबा
सिंचित
असिंचित (हे. में.)
(4)
(5)
0.040
(6) 0.00
0.550
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण- भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी उपखण्ड गरोठ के न्यायालय में किया जा सकता है .
6375
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 नवम्बर 2015
भाग 1 ]
क्र. री- 1 - भू-अर्जन - 2015-प्र.क्र. 05- अ-82-2014-15. - चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची -1 के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची -2 के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः अर्जन पुर्नवास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निजी भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन की आवश्यकता है:-
भूमि का वर्णनः-
(1)
(क) जिला- मन्दसौर
(ख) तहसील- गरोठ
(ग) ग्राम- पिपल्यामोहम्मद
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.090 हेक्टर .
अनुसूची-1
अनुसूची-2
खसरा क्र.
प्रभावित कृषक
नम्बर
(3) (1)
(2)
61 1 शंकरलाल पिता उदेराम बलाई निवासी माणकी.
प्रभावित भूमि
कुल भूमि का रकबा
असिंचित
सिंचित
(6)
(5)
0.000
(4) 0.330
0.090 सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- परासली तालाब से नहर योजना .
(2)
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी उपखण्ड गरोठ के न्यायालय में किया जा सकता है.
क्र. री- 1 - भू-अर्जन- 2015-प्र.क्र. 08-अ-82-2014-15 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची-2 के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निजी भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन की आवश्यकता है:-
(1 ) भूमि का वर्णनः-
(क) जिला- मन्दसौर
(ख) तहसील- भानपुरा
(ग) ग्राम-नावली
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.500 हेक्टर.
अनुसूची-1
अनुसूची-2
क्र.
प्रभावित कृषक
(2)
खसरा नम्बर (3) (1)
690/2 1 रामनारायण, लक्ष्मीनारायण पिता रंगलाल व नन्दलाल, वरदीलाल पिता हरलाल , हरदाबाई बैवा हरलाल मीणा निवासी नावली.
प्रभावित भूमि
कुल भूमि का रकबा
(4)
सिंचित (5)
असिंचित (6)
0.500
1.538
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- श्रीनगर तालाब योजना.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी उपखण्ड गरोठ के न्यायालय में किया जा सकता है .
6376.
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 नवम्बर 2015
[ भाग 1 क्र. क्यू- री -1-भू-अर्जन-2015-प्र.क्र. 04-अ-82-2013-14.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची-2 के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुर्नवास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निजी भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन की आवश्यकता है:-
अनुसूची-1
(1 ) भूमि का वर्णनः-
(क) जिला- मन्दसौर
(ख) तहसील-भानपुरा
(ग) ग्राम- दुगनी
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.440 हेक्टर .
अनुसूची-2
क्र.
प्रस्तावित कृषक
(2)
खसरा नम्बर (3) (1)
1 कालूसिंह पिता रामसिंह सो. रा. निवासी रातागुराडिया.
37/1 पेकि 37/6 पेकि योग .. 02 सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- दुगनी तालाब योजना.
( 2)
(3)
प्रस्तावित भूमि
कुल भूमि का रकबा (हे. में. )
सिंचित (5)
असिंचित (6) (4) 0..190 0.890
0.190 0.000 0.190
0.000 0.250 0.250
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी उपखण्ड गरोठ के न्यायालय में किया जा सकता है.
गरोठ, दिनांक 19 अक्टूबर 2015
क्र. क्यू- री - 1 - भू- अर्जन - 2015 -प्र.क्र. 03 - अ - 82-2014-15.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची-2 के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन पुर्नवास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निजी भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन की आवश्यकता है: -
(1 ) भूमि का वर्णनः-
(क) जिला- मन्दसौर
(ख) तहसील-गरोठ
(ग) ग्राम- बर्डियाअमरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.070 हेक्टर .
अनुसूची-1
अनुसूची-2
खसरा क्र.
प्रस्तावित कृषक
(2)
(1)
नम्बर (3) 910 1 कंवरलाल पिता उकारलाल कुल्मी
निवासी बर्डियाअमरा .
प्रस्तावित भूमि
असिंचित
सिंचित (5)
(6) कुल भूमि का रकबा (हे. में. ) (4)
1.430
0.070
सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- परासली तालाब से नहर योजना.
(2)
(3) भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी उपखण्ड गरोठ के न्यायालय में किया जा सकता है .
6377
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 नवम्बर 2015
भाग 1 ]
क्र. क्यू-री - 1 - भू-अर्जन- 2015- प्र.क्र. 02-अ-82-2014-15. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची-2 के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन पुर्नवास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निजी भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन की आवश्यकता है:-
अनुसूची-1
भूमि का वर्णनः-
( 1 )
(क) जिला- मन्दसौर
(ख) तहसील- शामगढ़
(ग) ग्राम- सूरजना नया
(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.045 हेक्टर.
अनुसूची-2
क्र.
प्रस्तावित कृषक नाम
खसरा नम्बर
(3)
(2)
(1)
342 1 कारीबाई बैवा तेजसिंह, जनसबाई, कुशालबाई पिता तेजसिंह सो.रा. निवासी सूरजना नया.
383/2/1 2 जनसबाई पिता तेजसिंह सो.रा. निवासी सूरजना नया.
383/2/2 3 कुशालबाई पिता तेजसिंह सो.रा. निवासी सूरजना नया.
367 4 नाथुलाल पिता दल्ला कुम्हार निवासी सूरजना नया.
5
396 पैकि सुगनबाई पति नाथुसिंह सो.रा. निवासी सूरजना नया.
05
योग
प्रस्तावित भूमि
कुल भूमि का रकबा
सिंचित
असिंचित (4)
(5)
(6)
0.620
0.620
0.000
0.000
0.160
0.160
0.160
0.000 0.160
0.810
0.000
0.810 0.750
0.295
0.000
0.810
1.235
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- पालखंदा तालाब योजना.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी उपखण्ड गरोठ के न्यायालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, स्वतंत्र कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
6378
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 नवम्बर 2015
कार्यालय, कलेक्टर, जिला देवास , मध्यप्रदेश
देवास , दिनांक 16 अक्टूबर 2015
क्र. 3059 - सा. - 2- एन.पी.आर.- 2015.- राज्य शासन के गृह ( सामान्य ) विभाग के आदेश क्रमांक एफ-10-1-2012-दो-ए ( 3 ) , दिनांक 16 फरवरी 2012 ( मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 फरवरी 2012 में प्रकाशित) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए तथा नागरिकता अधिनियम, 1955 और सहपठित नागरिकता ( नागरिकों का पंजीकरण और राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करना ) नियमावली , 2003 के नियम 5, 16 एवं 18 के अन्तर्गत निम्नलिखित पदाधिकारियों को राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर को तैयार करने, उसमें संशोधन करने और " राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर कार्य " का पर्यवेक्षण करने के लिये अनुसूची में उल्लेखित कॉलम नं . ( 4 ) में एन.पी.आर. पद नाम एवं कॉलम नं. ( 5 ) में उल्लेखित उनके क्षेत्राधिकार के अनुसार नामित किया जाता हैः-
पदनाम क्रम संख्या प्रशासनिक इकाई
प्रशासनिक क्षेत्र
नियुक्तकिये जाने
वाला पदनाम
(4)
(1)
(2)
(3) 1 जिला देवास
कलेक्टर जिला देवास जिला रजिस्ट्रार, जिला देवास.
2 नगर निगम देवास
आयुक्त, नगर निगम, देवास.
(5)
सम्पूर्ण जिला
जिला रजिस्ट्रार ,
नगर निगम , देवास
3 नगर निगम देवास उपायुक्त, नगर निगम, देवास.
उप जिला रजिस्ट्रार, नगर निगम, देवास.
तहसीलदार, देवास 4 तहसील देवास
उप जिला रजिस्ट्रार, तहसील देवास.
5 तहसील सोनकच्छ तहसीलदार, सोनकच्छ उप जिला रजिस्ट्रार, तहसील सोनकच्छ.
6 तहसील टोंकखुर्द
तहसीलदार, टोंकखुर्द नगर निगम देवास के अन्तर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र.
नगर निगम देवास के अन्तर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र.
तहसील देवास के क्षेत्र अन्तर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण क्षेत्र. (नगरीय क्षेत्र को छोड़कर ) .
तहसील सोनकच्छ के क्षेत्र अन्तर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण क्षेत्र. (नगरीय क्षेत्र को छोड़कर) .
उप जिला रजिस्ट्रार,
तहसील टोंकखुर्द
7 तहसील बागली
तहसीलदार, बागली उप जिला रजिस्ट्रार, तहसील बागली.
8 तहसील हाटपीपल्या तहसीलदार, हाटपीपल्या उप जिला रजिस्ट्रार, तहसील हाटपीपल्या.
9 तहसील उदयनगर
तहसीलदार, उदयनगर उप जिला रजिस्ट्रार, तहसील उदयनगर.
10 तहसील कन्नौद
तहसीलदार, कन्नौद उप जिला रजिस्ट्रार, तहसील कन्नौद,
तहसील टोंकखुर्द के क्षेत्र अन्तर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण क्षेत्र. (नगरीय क्षेत्र को छोड़कर) .
तहसील बागली के क्षेत्र अन्तर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण क्षेत्र. (नगरीय क्षेत्र को छोड़कर ) .
तहसील हाटपीपल्या के क्षेत्र अन्तर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण क्षेत्र. (नगरीय क्षेत्र को छोड़कर ) .
तहसील उदयनगर के क्षेत्र अन्तर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण क्षेत्र. (नगरीय क्षेत्र को छोड़कर) . तहसील कन्नौद के क्षेत्र अन्तर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण क्षेत्र. (नगरीय क्षेत्र को छोड़कर) .
6379
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 नवम्बर 2015
भाग 1 ]
(2)
(3) (1)
11 तहसील सतवास
तहसीलदार, सतवास
(5)
(4)
उप जिला रजिस्ट्रार,
तहसील सतवास
12 तहसील खातेगांव
तहसीलदार, खातेगांव तहसील सतवास के क्षेत्र अन्तर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण क्षेत्र. (नगरीय क्षेत्र को छोड़कर ) .
उप जिला रजिस्ट्रार,
तहसील खातेगांव
13 नगर पंचायत, सोनकच्छ मुख्य नगरपालिका अधिकारी , नगर पंचायत, सोनकच्छ.
14 नगर पंचायत, टोंकखुर्द मुख्य नगरपालिका अधिकारी , नगर पंचायत, टोंकखुर्द.
15 नगर पंचायत, भौंरासा मुख्य नगरपालिका अधिकारी , नगर पंचायत, भौंरासा.
16 नगर पंचायत, पीपलरावां मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगर पंचायत, पीपलरावां.
17 नगर पंचायत, बागली मुख्य नगरपालिका अधिकारी , नगर पंचायत, बागली.
18 नगर पंचायत, हाटपीपल्या मुख्य नगरपालिका अधिकारी , नगर पंचायत, हाटपीपल्या.
19 नगर पंचायत, करनावद मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगर पंचायत, करनावद.
20 नगर पंचायत, कन्नौद मुख्य नगरपालिका अधिकारी , नगर पंचायत, कन्नौद.
21 नगर पंचायत, सतवास मुख्य नगरपालिका अधिकारी , नगर पंचायत, संतवास .
22 नगर पंचायत, लोहारदा मुख्य नगरपालिका अधिकारी , नगर पंचायत, लोहारदा.
23 नगर पंचायत, कांटाफोड़ मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगर पंचायत, कांटाफोड़.
24 नगर पंचायत, खातेगांव मुख्य नगरपालिका तहसील खातेगांव के क्षेत्र अन्तर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण क्षेत्र. (नगरीय क्षेत्र को छोड़कर ) .
नगर पंचायत , सोनकच्छ के अन्तर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र.
उप जिला रजिस्ट्रार, नगर पंचायत, सोनकच्छ.
उप जिला रजिस्ट्रार, नगर पंचायत, टोंकखुर्द.
नगर पंचायत, टोंकखुर्द के अन्तर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र.
उप जिला रजिस्ट्रार, नगर पंचायत , भौंरासा.
नगर पंचायत, भौंरासा के अन्तर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र.
उप जिला रजिस्ट्रार, नगर पंचायत, भौंरासा.
नगर पंचायत, भौंरासा के अन्तर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र.
उप जिला रजिस्ट्रार, नगर पंचायत, बागली .
नगर पंचायत, बागली के अन्तर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र.
नगर पंचायत, हाटपीपल्या के अन्तर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र.
उप जिला रजिस्ट्रार, नगर पंचायत , बागली.
नगर पंचायत, करनावद के अन्तर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र.
उप जिला रजिस्ट्रार, नगर पंचायत, करनावद.
उप जिला रजिस्ट्रार, नगर पंचायत, कन्नौद.
नगर पंचायत, कन्नौद के अन्तर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र.
नगर पंचायत, सतवास के अन्तर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र.
उप जिला रजिस्ट्रार, नगर पंचायत, सतवास.
उप जिला रजिस्ट्रार, नगर पंचायत, लोहारदा.
नगर पंचायत, लोहारदा के अन्तर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र.
उप जिला रजिस्ट्रार , नगर पंचायत , कांटाफोड़.
नगर पंचायत, कांटाफोड़ के अन्तर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र.
नगर पंचायत, खातेगांव के अन्तर्गत पड़ने उप जिला रजिस्ट्रार, 6380
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 नवम्बर 2015
(1)
(2)
(3)
अधिकारी , नगर पंचायत, खातेगांव.
25 नगर पंचायत, नेमावार मुख्य नगरपालिका अधिकारी , नगर पंचायत, नेमावार.
पटवारी
26 संबंधित ग्राम
[ भाग 1 (4)
(5)
नगर पंचायत, खातेगांव. वाला सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र.
उप जिला रजिस्ट्रार, नगर पंचायत, नेमावार.
नगर पंचायत , नेमावार के अन्तर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र.
स्थानीय रजिस्ट्रार
27 संबंधित वार्ड
संबंधित गांव/जनगणना नगर/बाह्य वृद्धि का सम्पूर्ण क्षेत्र.
संबंधित वार्ड का सम्पूर्ण क्षेत्र
स्थानीय रजिस्ट्रार
सहायक राजस्व निरीक्षक/ कर संग्राहक. राजस्व निरीक्षक/स्वास्थ्य निरीक्षक/सफाई निरीक्षक/ उप जिला रजिस्ट्रार अपने अधीनस्थ पड़ने वाले स्थानीय रजिस्ट्रार की नियुक्ति राज्य शासन के गृह ( सामान्य) विभाग के आदेश क्रमांक एफ-10-1/2012 - दो- ए( 3 ) , दिनांक 16 फरवरी 2012 के तहत जारी कर सकेंगे.
स्थान : देवास दिनांक :
आशुतोष अवस्थी, कलेक्टर एवं उपसचिव/अति. सचिव एवं जिला रजिस्ट्रार ( एन.पी.आर. ).
कार्यालय , जिलादण्डाधिकारी, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश
उज्जैन दिनांक 20 अक्टूबर 2015
क्र. सिंहस्थ- 2016-2015-1443 .- मध्य भारत सिंहस्थ मेला अधिनियम, 1955 ( अधिनियम क्रमांक 27 सन् 1955 ) की धारा 1 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए मैं, कवीन्द्र कियावत, जिला दण्डाधिकारी , जिला उज्जैन ( म. प्र. ) उज्जैन में आयोजित होने वाले सिंहस्थ मेला 2016 के लिए वाहन पार्किंग , चेकिंग वे एवं फ्लेग स्टेशन व मार्ग हेतु जून, 2016 तक के लिए निम्नानुसार अस्थाई मेला क्षेत्र घोषित करता हूं:-
वाहन पार्किंग एवं चेकिंग वे स्थल :
क्रमांक
स्थान का नाम
(2)
(1)
1 इन्दौर रोड सेटेलाईट टाउन से बाहर 2 इन्दौर रोड सेटेलाईट टाउन से बाहर ग्राम का नाम
कुल भूमि (हेक्टर्स में)
(4)
(3)
0.20
पंथ पिपलई तहसील, उज्जैन
13.20
कराडिया उर्फ नवाखेडा तहसील उज्जैन
2.185
मेंडिया तहसील उज्जैन
3 इन्दौर रोड सेटेलाईट टाउन से बाहर
17.15
ढेंडिया तहसील उज्जैन
4 इन्दौर रोड सेटेलाईट टाउन से बाहर 5
5.60
नरवर तहसील उज्जैन
देवास रोड सेटेलाईट टाउन से बाहर 6
7.00
दताना तहसील उज्जैन
देवास रोड सेटेलाईट टाउन से बाहर
7.59
चंदेसरा तहसील उज्जैन
7 देवास रोड सेटेलाईट टाउन से बाहर 8 देवास रोड सेटेलाईट टाउन से बाहर 9 मक्सी रोड सेटेलाईट टाउन से बाहर 10 बडनगर रोड सेटेलाईट टाउन से बाहर 11
0.20
पालखंदा तहसील उज्जैन
5.60
हरसोदन तहसील उज्जैन
10.30
चंदूखेडी तहसील उज्जैन
0.20
चांदमुख तहसील उज्जैन
चॉदमुख दाउदखेडी मार्ग
12 आगर रोड सेटेलाईट टाउन से बाहर उन्हेंल रोड
13
14 उन्हेंल रोड रामगढ़ टर्निंग
10.62
जैथल तहसील तहसील घटिट्या
1.314
आहुखाना तहसील घट्टिया
0.30
रामगढ़ तहसली घट्टिया 6381
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 नवम्बर 2015
भाग 1 ]
(2) (1)
15 सदावल रोड विनायगा टर्निंग
16
(3)
(4)
0.20
विनायगा तहसील घट्टिया
0.490
गोन्सा तहसील घट्टिया
सोड़ग इनर रिंग रोड
7.409
पंवासा तहसील उज्जैन
मक्सी रोड
17
18
3.412
उण्डासा तहसील उज्जैन
मक्सी रोड
योग .. 92.97
टीप.-वाहन पार्किंग एवं चेकिंग वे स्थल क्षेत्र की सर्वे नम्बरवार जानकारी तथा नक्शे तहसील कार्यालय उज्जैन व घट्टिया में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु उपलब्ध रहेंगे.
कवीन्द्र कियावत , जिलादण्डाधिकारी.
कार्यालय, मध्यप्रदेश माध्यस्थम अधिकरण , विन्ध्याचल भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 20 सितम्बर 2015
क्र. 719-फा.दो-22-1 - स्था.- 2013.- मध्यप्रदेश माध्यस्थम अधिकरण विनियम, 1985 के विनियम 34 ( 2 ) ( ख ) के अनुसरण में, एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश द्वारा प्रकाशित वर्ष 2015 के केलेण्डर अनुसार उच्च न्यायालय द्वारा अधिसूचित शीतकालीन विश्रामावकाश अवधि के दौरान, मध्यप्रदेश माध्यस्थम अधिकरण में दिनांक 26 से 31 दिसम्बर 2015 तक, एक सप्ताह की अवधि का शीतकालीन विश्रामावकाश रहेगा.
तथापि उक्त विश्रामावकाश अवधि में सार्वजनिक व सामान्य अवकाश दिवसों को छोड़कर, सामान्य कार्य दिवसों में अधिकरण का कार्यालयीन कार्य यथावत जारी रहेगा.
माननीय अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार, एम. एस. परिहार रजिस्ट्रार I/C.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला बुरहानपुर मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभग
बुरहानपुर, दिनांक 10 सितम्बर 2015
पत्र क्रमांक भू-अर्जन- वा - 1-2014-15- प्रकरण क्रमांक 01 -अ-82-2014.- एतद्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है जिला बुरहानपुर के तहसील नेपानगर के ग्राम भगवानिया में रूपारेल तालाब निर्माण हेतु ग्राम भगवानिया ( पटवारी हल्का नम्बर 06 ) तहसली नेपानगर जिला बुरहानपुर ( म.प्र. ) के खाताधारकों की निजी भूमि मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ 12- 2/2014/ सात/ 2 ए भोपाल दिनांक 12-11-2014 के तहत आपसी सहमति से क्रय किया जाना प्रस्तावित है. अतः निम्नलिखित भूमि से किसी व्यक्ति/संस्था को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो वह अधोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में सूचना प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में आधार संहित आपत्ति प्रस्तुत करें. नियत अवधि पश्चात् किसी भी प्रकार की आपत्ति पर विचार योग्य नहीं किया जावेगा.
स. क्र. कृषक का नाम व पिता/पति का नाम
खसरा क्रमांक
परिसम्पत्ति का विवरण अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा ( हेक्टर में)
कुल
सिंचित असिंचित
(3)
(2)
(1)
253/1 1
होल्कर पिता वांगसिया
(6)
(7)
(4) (5)
0.792
0.792
एक पक्काकुआ जे. पी. आईरिन सिंथिया, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 नवम्बर 2015
6382
राज्य शासन के आदेश
राजस्व विभाग
कार्यालय, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
रीवा, दिनांक 26 अक्टूबर 2015
प. क्र. 2218- प्रका. - भू-अर्जन- 2015.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) के उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता हूं. चूंकि त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर माईनर/ सबमाईनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का विवरण
ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(4)
(3)
(2)
0.415 (1) रीवा त्यौंथर कोनी खुर्द
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5) कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग , सिरमौर जिला रीवा (म. प्र.) .
(6) त्योंथर उद्वहन सिंचाई योजना के अन्तर्गत माईनर/सबमाईनर नहर निर्माण भूमि एवं उस पर अर्जित संपत्ति के अर्जन हेतु.
प. क्र. 2220 - प्रका. - भू- अर्जन- 2015.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) के उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता हूं. चूंकि त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर माईनर/ सबमाईनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का विवरण
ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(3)
(2)
(4) 1.500 (1) रीवा
जवा रामपुर कोठार
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5) कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग , सिरमौर जिला रीवा (म. प्र. ) .
त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर माईनर/ सबमाईनर नहर निर्माण भूमि एवं उस पर अर्जित संपत्ति के अर्जन हेतु.
6383
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 नवम्बर 2015
भाग 1 ]
प. क्र. 2222- प्रका.- भू- अर्जन- 2015.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है , कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) के उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता हूं. चूंकि त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर माईनर/ सुबमाईनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2)
(4) 0.430
(3) परवा
त्यौंथर
(1) रीवा
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग, सिरमौर जिला रीवा (म. प्र. ) .
त्योंथर उद्वहन सिंचाई योजना के अन्तर्गत माईनर/सबमाईनर नहर निर्माण भूमि एवं उस पर अर्जित संपत्ति के अर्जन हेतु.
प. क्र. 2224 - प्रका. - भू-अर्जन- 2015.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) के उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता हूं. चूंकि त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर माईनर/ सबमाईनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का विवरण
ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(4) 3.000
(3) डोंडौ
(2) जवा
(1) रीवा
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग, सिरमौर जिला रीवा (म. प्र. ).
त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर माईनर/सबमाईनर नहर निर्माण भूमि एवं उस पर अर्जित संपत्ति के अर्जन हेतु.
प. क्र. 2226- प्रका.- भू-अर्जन-2015.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) के उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता हूं. चूंकि त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर माईनर/ सबमाईनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 नवम्बर 2015
6384
किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
5
(4)
(3)
4.650
बरेती कला
(2) जवा
(1) रीवा
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5) कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग , सिरमौर जिला रीवा (म. प्र. ) .
त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर माईनर/सबमाईनर नहर निर्माण भूमि एवं उस पर अर्जित संपत्ति के अर्जन हेतु.
प. क्र. 2228 - प्रका. - भू-अर्जन-2015.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) के उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता हूं. चूंकि त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर माईनर/ सबमाईनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का विवरण
ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(4) 2.600
(3) लेदा
(2) त्योंथर
(1) रीवा
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग, सिरमौर जिला रीवा (म. प्र. ).
त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर माईनर/सबमाईनर नहर निर्माण भूमि एवं उस पर अर्जित संपत्ति के अर्जन हेतु.
प. क्र. 2230 - प्रका. - भू-अर्जन- 2015.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) के उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमिअर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता हूं. चूंकि त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर माईनर/ सबमाईनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का विवरण
ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(4) 3.500
(3) रिमारी
(2) जवा
(1) रीवा
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर . संभाग , सिरमौर जिला रीवा (म. प्र.).
त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर माईनर/सबमाईनर नहर निर्माण भूमि एवं उस पर अर्जित संपत्ति के अर्जन हेतु.
रीवा, दिनांक 28 अक्टूबर 2015
प. क्र. 2234-प्रका.- भू-अर्जन- 2015.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने 6385
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 नवम्बर 2015
भाग 1 ]
की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची केखाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर योजना का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है, तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है. इस कारण अधिनियम की धारा 4 के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-
अनुसूची
भूमि का विवरण
नगर/ग्राम
तहसील
जिला
अर्जित क्षेत्रफल लगभग (हेक्टेयर में ) (1)
(4) 40.235
(3) नौगांव नं. -4
(2) रामनगर
सतना
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, राकफिल बांध संभाग देवलोंद, जिला- शहडोल (म. प्र. ) .
बहुती नहर योजना की बहुती मुख्य मुख्य नहर के निर्माण हेतु भूमि तथी उस पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन दिवस एवं कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. एल. साकेत, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला डिण्डौरी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
डिण्डौरी, दिनांक 29 अक्टूबर 2015
क्र. भू- अर्जन- 1068-( अ-82)-2014-15. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाना ( 1 ) से खाना ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग डिण्डौरी कार्य शीघ्र शुरू किये जाने हेतु शासन निर्देश के तारतम्य में सामाजिक समाघात अध्ययन से छूट के लिये अधिनियम की धारा 40 के तहत कार्यवाही चाही गई है.
अतः भू- अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शित का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 9 के तहत अत्यावश्यकता की दशा में " सामाजिक समाघात रिपोर्ट " से छूट प्रदान करते हुये अधिनियम, 2013 की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, के द्वारा अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 11 की उपधारा ( 1 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है:-
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
तहसील/
जिला
1
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन निर्माण कार्य एजेंसी का नाम
भू-अर्जन हेतु
प्रस्तावित रकबा
खसरा नंबर तालुक
(4)
(3).
(2)
(1)
6
गनवाही मा.
डिण्डौरी
डिण्डौरी
4
प.ह.नं. 21
3
21/1
21/2
22
19/2
74/1
(हेक्टर में)
(7) (6)
(5)
कार्यपालन यंत्री,
1.992
मुड़की मध्यम सिंचाई परियोजना शीर्ष कार्य.
2.480 जल संसाधन संभाग , डिण्डौरी.
0.080
1.130
0.400
1.040
0.190
0.740 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 नवम्बर 2015
6386
(7)
(6)
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
0.370
74/2
0.100
29
0.400
71/1
0.400
71/2
0.100
69/1
0.070
69/2
0.220
68/1
0.100
68/2
0.010
66
0.400
295
0.050
296
0.130
150/1
0.130
150/2
0.200
72
0.320
77
0.090
75
1.190
82
2.210
8/1
1.620
8/2
0.220
88
0.030
15
0.010
0.120
11/2
0.020
9
16.562
योग ..
11.460
शासकीय भूमि
कुल योग ..28.022
भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , कार्यालय कलेक्टर, डिण्डौरी में देखा जा सकता है.
डिण्डौरी, दिनांक 30 अक्टूबर 2015
क्र. भू- अर्जन-( अ-82 ) -2013-14-1069.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाना ( 1 ) से खाना ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग डिण्डौरी कार्य शीघ्र शुरू किये जाने हेतु शासन निर्देश के तारतम्य में सामाजिक समाघात अध्ययन से छूट के लिये अधिनियम की धारा 40 के तहत कार्यवाही चाही गई है.
अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शित का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 9 के तहत अत्यावश्यकता की दशा में " सामाजिक समाघात रिपोर्ट " से छूट प्रदान करते हुये अधिनियम, 2013 की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, के द्वारा अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 11 की उपधारा ( 1 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
निर्माण कार्य एजेंसी का नाम
नगर/ग्राम
जिला
खसरा नंबर
तहसील/ तालुक
भू-अर्जन हेतु
प्रस्तावित रकबा
(हेक्टर में)
(7)
(6)
(5)
(4)
(1)
0.010
24
(3) तेंदूमेर मोहतरा
(2) डिण्डौरी
डिण्डौरी
मुढ़की मध्यम परियोजना शीर्ष कार्य के अंतर्गत.
0.010
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग,
25
प.ह.नं. 11
डिण्डौरी.
0.403
26 6387
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 नवम्बर 2015
भाग 1 ]
(7)
(6)
(5)
(4)
(2)
(3)
(1)
0.91
50
3.18
49
0.24
52
3.61
48
1.37
45/1
1.06
45/2
1.13
45/3
3.70
46
0.30
47
1.81
43
1.96
44
1.95
41
2.14
40
0.38
38
2.04
39
4.50
2
3.64
3
0.63
5
0.80
6
3.60
8
1.00
9
0.02
22
0.05
13
योग .. 40.44
0.64
शासकीय भूमि .. 37
0.37
42
0.83
4
1.82
7
3.66
योग .
44.10
सकल योग .
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू- अर्जन अधिकारी , कार्यालय कलेक्टर, डिण्डौरी में देखा जा सकता है.
क्र. भू- अर्जन-( अ -82 ) -2013-14-1070.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाना ( 1 ) से खाना ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग डिण्डौरी कार्य शीघ्र शुरु किये जाने हेतु शासन निर्देश के तारतम्य में समाजिक समाघात अध्ययन से छूट के लिये अधिनियम की धारा 40 के तहत कार्यवाही चाही गई है.
अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शित का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 9 के तहत अत्यावश्यकता की दशा में " समाजिक समाघात रिपोर्ट " से छूट प्रदान करते हुये अधिनियम, 2013 की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, के द्वारा अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 11 की उपधारा ( 1 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है:-
अनुसूची
निर्माण कार्य एजेंसी
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
का नाम
नगर/ग्राम
जिला
खसरा नंबर
तहसील/ तालुक
भू-अर्जन हेतु
प्रस्तावित रकबा
(हेक्टर में)
(6)
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
0.11
40
डिण्डौरी
(7) पाकर बघर्रा जलाशय के अंतर्गत मुख्य नहर कार्य हेतु.
0.19
39
डिण्डौरी पाकर बघर्रा माल प.ह.नं. 08
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , डिण्डौरी.
0.19
38/1 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 नवम्बर 2015
6388
(7)
(6)
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
0.14
38/2
0.08
35/1
0.08
35/2
0.03
36
0.04
28/1
0.04
28/2
0.04
92/1
0.04
92/2
0.01
93/1
0.01
93/2
0.19
88/1
0.12
94/1
0.01
88/2
0.17
94/2
0.02
95
0.12
96
0.13
114
0.09
110
0.03
112
0.18
134
0.04
135
0.12
133
0.01
132
0.14
445
0.10
447/2
0.05
447/1
0.01
628
0.01
636
0.10
629
0.01
630
0.17
599
0.02
598/1
0.03
597
0.15
566
0.09
567
0.04
562
0.13
570
0.05
569/2
0.01
576/1
0.08
574/1
0.01
574/2
0.02
573/2
0.04
573/1
0.18
555/1
0.01
554/1 6389
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 नवम्बर 2015
भाग 1 ]
(7)
(6)
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
0.01
554/2
0.72
663
0.20
670
0.18
671
0.17
672
0.19
691
0.07
690/2
0.08
689
0.12
688
0.02
687/2
0.05
686/2
0.32
707
0.06
711/4
0.12
711/3
0.01
711/2
0.03
703
0.19
713
0.18
712/1
0.16
413
0.01
411
0.07
731/1
0.06
733/2
0.06
733/1
0.03
731/2
0.04
735
0.13
726
0.08
716/1
0.02
716/2
0.08
720
0.01
719
0.03
721
0.13
722
0.03
723
0.03
752
0.34
756
0.01
750
0.01
745
0.16
388
0.12
389
0.01
393
0.19.
385
0.04
329/2
0.13
329/1
0.03
329/3
0.20.
383
0.29
381/1
0.08
380
8.98
योग ..
0.02
91
शासकीय भूमि ..
0.03
113
0.02
128 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 नवम्बर 2015
6390
(7)
(6)
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
0.01
443
0.01
631
0.02
556
0.02
673
0.01
676
0.04
412
0.03
717
0.01
751
0.03
377
0.02
382
0.27
योग
9.25
सकल योग ..
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , कार्यालय कलेक्टर, डिण्डौरी में देखा जा सकता है.
क्र. भू- अर्जन- ( अ-82 ) -2014-2015-1071.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाना ( 1 ) से खाना ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग डिण्डौरी कार्य शीघ्र शुरू किये जाने हेतु शासन निर्देश के तारतम्य में सामाजिक समाघात अध्ययन से छूट के लिये अधिनियम की धारा 40 के तहत कार्यवाही चाही गई है.
अतः भू- अर्जन पुनर्वास एवं पुर्नस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शित का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 9 के तहत अत्यावश्यकता की दशा में " सामाजिक समाघात रिपोर्ट " से छूट प्रदान करते हुये अधिनियम, 2013 की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, के द्वारा अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 11 की उपधारा ( 1 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
निर्माण कार्य एजेंसी का नाम
नगर/ग्राम
जिला
खसरा नंबर
तहसील/ तालुक
(हेक्टर में)
भू-अर्जन हेतु
प्रस्तावित रकबा
(4)
(5) 2.880
273
(2) डिण्डौरी
(1) डिण्डौरी
(7) मुड़की मध्यम सिंचाई परियोजना शीर्ष कार्य.
1.030
275
(3) जाटा माल प.ह.नं. 21
(6) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, डिण्डौरी.
1.830
264
0.700
260
0.820
269
1.220
270
1.740
271
1.630
247
1.370
266
0.990
267
1.110
259
0.030
235
2.360
238
1.140
246
4.520
249 6391
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 नवम्बर 2015
भाग 1 ]
(7)
(6)
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
0.820
268
1.950
254
0.220
256
2.800
257
0.360
258
1.550
253
0.400
251
0.530
252
1.260
213
0.560
215
0.560
216
0.250
217
0.560
218
0.480
209
0.420
210
0.380
211
0.470
212
0.560
219
0.310
220
0.700
221
0.760
222
1.790
205
0.400
225
0.190
206
0.400
197
1.240
192
1.490
188
0.400
189
0.140
14
0.370
184
0.440
177
योग .. 46.130
18.060
शासकीय भूमि
कुल योग 64.190
भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर, डिण्डौरी में देखा जा सकता है.
क्र. भू-अर्जन ( अ-82 ) -2014-2015-1072 .-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाना ( 1 ) से खाना ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग डिण्डौरी कार्य शीघ्र शुरु किये जाने हेतु शासन निर्देश के तारतम्य में सामाजिक समाघात अध्ययन से छूट के लिये अधिनियम की धारा 40 के तहत कार्यवाही चाही गई है.
अतः भू- अर्जन पुनर्वास एवं पुर्नस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शित का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 9 के तहत अत्यावश्यकता की दशा में " सामाजिक समाघात रिपोर्ट " से छूट प्रदान करते हुये अधिनियम, 2013 की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, के द्वारा अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 नवम्बर 2015
6392
अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में , उक्त धारा 11 की उपधारा ( 1 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन. का वर्णन
निर्माण कार्य एजेंसी का नाम
नगर/ग्राम
जिला
खसरा नंबर
तहसील/ तालुक
भू- अर्जन हेतु
प्रस्तावित रकबा
(हेक्टर में )
(7)
(6)
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
1.500
193/1
डिण्डौरी
कुड़दर रै.
डिण्डौरी
मुड़की मध्यम सिंचाई परियोजना शीर्ष कार्य.
0.520
193/2
प.ह.नं. 21
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , डिण्डौरी.
0.270
192/1
0.260
192/2
1.330
191
0.810
190
0.380
189
0.660
188
1.020
186
0.370
185/1
0.360
185/2
0.490
184/1
0.490
184/2
0.350
182
0.780
183
1.460
187
0.240
176/2
0.450
175
0.290
170
0.360
168
1.100
169
0.680
178/1
0.460
178/2
0.680
179
0.460
180
0.140
167
0.240
125/1
0.130
125/2
0.170
124/1
0.590
124/2
0.250
126
0.590
123
0.200
127
0.120
128
0.010
129/1 6393
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 नवम्बर 2015
भाग 1 ]
(7)
(6)
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
0.100
129/2
0.050
131/1
0.050
131/2
0.080
133/2
0.010
114
0.140
116
0.300
119
0.330
121
1.120
94
0.350
97/2
20.740
योग ..
3.130
शासकीय भूमि
कुल योग .23.870
भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , कार्यालय कलेक्टर, डिण्डौरी में देखा जा सकता है.
क्र. भू- अर्जन-(अ -82 ) -2013-14-1073 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाना ( 1 ) से खाना ( 5 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 7 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग डिण्डौरी कार्य शीघ्र शुरू किये जाने हेतु शासन निर्देश के तारतम्य में सामाजिक समाघात अध्ययन से छूट के लिये अधिनियम की धारा 40 के तहत कार्यवाही चाही गई है.
अतः भू- अर्जन पुनर्वास एवं पुर्नस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शित का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 9 के तहत अत्यावश्यकता की दशा में " सामाजिक समाघात रिपोर्ट " से छूट प्रदान करते हुये अधिनियम, 2013 की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, के द्वारा अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 11 की उपधारा ( 1 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
निर्माण कार्य एजेंसी का नाम
जिला
नगर/ग्राम
खसरा नंबर
तहसील/ तालुक
भू-अर्जन हेतु
प्रस्तावित रकबा
(हेक्टर में)
(7)
(6)
(5)
(3)
(4)
(2)
0.19 कार्यपालन यंत्री,
1
(1) डिण्डौरी डिण्डौरी पाकर बघर्रा रैयत
0.01
पाकर बघर्रा जलाशय के अंतर्गत मुख्य नहर कार्य हेतु.
2
प.ह.नं. 08
जल संसाधन संभाग, डिण्डौरी.
0.04
3
0.11
12/2
0.13
12/1
0.06
17
0.23
19
0.13
28
0.16
32
0.11
58
0.10
59
0.24
60
0.05
68/1
0.05
68/2 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 नवम्बर 2015
6394
(7)
(6)
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
0.03
67
0.17
69
1.81
योग ..
0.02
शासकीय भूमि .. 8
0.04
16
0.01
27
0.07
योग ..
1.88
सकल योग
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू- अर्जन अधिकारी , कार्यालय कलेक्टर , डिण्डौरी में देखा जा सकता है.
क्र. भू- अर्जन- ( अ -82 ) -2014-2015-1074.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाना ( 1 ) से खाना ( 5 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 7 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग डिण्डौरी कार्य शीघ्र शुरू किये जाने हेतु शासन निर्देश के तारतम्य में सामाजिक समाघात अध्ययन से छूट के लिये अधिनियम की धारा 40 के तहत कार्यवाही चाही गई है.
अतः भू- अर्जन पुनर्वास एवं पुर्नस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शित का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 9 के तहत अत्यावश्यकता की दशा में " सामाजिक समाघात रिपोर्ट " से छूट प्रदान करते हुये अधिनियम, 2013 की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, के द्वारा अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 11 की उपधारा ( 1 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है:-
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
निर्माण कार्य एजेंसी का नाम
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
जिला
खसरा नंबर
तहसील/ तालुक
भू- अर्जन हेतु
प्रस्तावित रकबा
(हेक्टर में)
(7)
(5)
(4)
2.920
85
(2) डिण्डौरी
(1) डिण्डौरी
मुड़की मध्यम सिंचाई परियोजना शीर्ष कार्य.
3.170
84/1
(3) मुड़की माल प.ह.नं. 21
(6) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , डिण्डौरी .
3.180
84/2
0.300
83
0.180
82/2
1.540
69/1
0.100
94/2
2.400
91
1.040
92
0.700
89/1
0.700
89/2
0.260
86/1
0.260
86/2
0.440
87/1
0.460
87/2
योग .. 17.650
3.790
शासकीय भूमि .
कुल योग 21.440.
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , कार्यालय कलेक्टर, डिण्डौरी में देखा जा सकता है.
6395
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 नवम्बर 2015
भाग 1 ]
क्र. भू- अर्जन-( अ -82 ) -2013-14-1075.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाना ( 1 ) से खाना (5 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 7 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन विभाग डिण्डौरी कार्य शीघ्र शुरू किये जाने हेतु शासन निर्देश के तारतम्य में सामाजिक समाघात अध्ययन से छूट के लिये अधिनियम की धारा 40 के तहत कार्यवाही चाही गई है.
अतः भू- अर्जन पुनर्वास एवं पुर्नस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शित का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 9 के तहत अत्यावश्यकता की दशा में " सामाजिक समाघात रिपोर्ट " से छूट प्रदान करते हुये अधिनियम, 2013 की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, के द्वारा अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 11 की उपधारा ( 1 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है:-
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन
निर्माण कार्य एजेंसी
भूमि का वर्णन
का वर्णन
का नाम
नगर/ग्राम
जिला
खसरा नंबर
तहसील/ तालुक
भू-अर्जन हेतु
प्रस्तावित रकबा
(हेक्टर में )
(7)
(6)
(5)
(4)
(2)
(3)
(1)
1.230 कार्यपालन यंत्री,
मुड़की मध्यम परियोजना
421
विनोदी माल
डिण्डौरी
डिण्डौरी
शीर्ष कार्य के अन्तर्गत.
1.020
422
जल संसाधन संभाग ,
प.ह.नं. 11
डिण्डौरी.
0.450
423
0.640
424
0.710
425
0.470
349
0.830
350/1
350/2
0.830
0.010
470
2.100
377
1.790
378
0.210
430
0.100
435
0.100
434
1.440
433
0.130
347
0.020
311
0.460
419
1.510
418
1.540
417
0.920
416
0.430
381
0.050
348
4.270
414
1.000
412
1.020
410
2.320
409 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 नवम्बर 2015
6396
(7)
(6)
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
1.480
408
1.050
404/1
0.800
404/2
0.810
403
0.300
405
1.290
407
1.810
406
2.560
415
2.230
400
0.760
402
1.170
397
0.840
398
0.200
399
1.100
395
0.630
387
0.020
386
0.850
394/1
0.340
393
0.500
392
0.020
390
1.420
385
योग .. 45.780
शासकीय भूमि
0.025
420
0.050
379
0.200
431
0.020
351
3.840
429
0.360
380
0.040
413
0.460
388
0.170
411
0.160
401
0.180
396
5.505
योग
.51.29
सकल योग
भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , कार्यालय कलेक्टर, डिण्डौरी में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, छवि भारद्वाज, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
6397
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 नवम्बर 2015
भाग 1 ]
राजस्व विभाग
कार्यालय , भू- अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) बैहर, जिला बालाघाट मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
बैहर, दिनांक 26 सितम्बर 2015
क्र. 2012 - वर्ष 2015.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत , इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- बालाघाट
(ख) तहसील- बैहर
ग्राम- पाण्डुतला, प.ह.नं. 56
(ग)
(घ) क्षेत्रफल-130.054 हेक्टेयर.
रकबा
खसरा
(हेक्टेयर में )
नम्बर
(2)
(1)
अशासकीय भूमि
220/2 , 220/3 , 342, 343 4.021
0.607
331/7
0.502
333
0.728
336, 337 , 338
2.339
345
0.348
350
0.809
366/2
0.709
427/6
0.202
331/6
0.101
334/2
0.250
339/1 , 339/2
0.636
346 , 347/2 , 430
1.113
352
1.202
363, 365/3
1.169
331/1क, 331/5
1.214
331/8
0.061
335
(2)
(1)
1.012
344/1 , 353/1 , 353/3
0.571
347/1
1.051
356/1 , 357/1
1.133
365/1
0.131
331/2, 432
0.202
332
0.105
437, 442, 454
3.746
344/2ख, 353/2, 354
0.202
348
4.443
364, 365/2 , 365/4
2.081
366/1
1.635
366/3 , 366/5 , 367/2
0.101
370/1 , 370/2घ
1.173
370/2ज
1.311
375/2
0.405
375/9 ग
1.408
384/3 , 385/1
0.101
391/1 घ
0.781
399/5
0.939
402/2, 402/5 , 403
0.121
410/2
0.101
427/10
1.100
360/1क
0.247
387/5
0.283
366/4
2.994
370/2ख , 371
2.643
372/1, 375/8क
3.451
375/5 , 376/6
0.405
375/9घ
2.266
386
3.330
394/1
0.56
399/5
0.665
402/3 , 404, 406 , 408/1
0.809
411, 412
0.151
434, 435, 436
0.247
387/6
2.642
372/2, 375/2ख
1.489
367/1
2.283
370/2छ, 377/3 , 379
6.362
373, 375/1 , 375/3
1.473
375/9क
2.667
384/1 , 385/2
0.809
387/2 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 नवम्बर 2015
6398
(2) (1)
0.809 399/4, 400
0.162 399/6
0.323 402/4, 408/2
0.202 414
0.774 438
0.254 387/1 , 387/3
2.104 369, 370/2च
1.744 370/2ग , 381 , 383
5.074 374, 375/4, 375/7
2.023 375/9ख
0.725 384/2, 385/3
4.781. 391/1क , 391/ 1ख
391/1 ग, 394/6 , 426
0.781 394/5
0.781 402/1
1.320 409/1, 409/2
1.781 427/2, 427/8 , 428
0.595 455, 456
0.247 387/4
99.339
कुल योग .
शासकीय भूमि
0.543 217
0.299 355
4.488 376
0.166 382
2.33 399/1
0.480 413
0.239 440
0.782 427/1क
0.063 330
0.323 358
3.076 377
2.493 388
0.806 401
1.582 429
0.154 457
1.811 334/1
0.244 361
0.466 378
0.219 389
0.098 405/1 , 405/2
0.692 431
0.102 483
1.757 349
(2)
(1)
0.273
368
0.117
380
1.392
390
0.393
410/1
2.825,
439, 443, 453
2.502
370/2क
30.715
कुल योग .
130.054
महायोग
(2) सार्वजनिक प्रयोजन- हालोन सिंचाई परियोजना के बांध/ डूब क्षेत्र से प्रभावित होने वाली भूमि की आवश्यकता है.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) बैहर मध्यप्रदेश एवं पदेन उप सचिव मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग के न्यायालय एवं अनुविभागीय अधिकारी नर्मदा विकास हालोन उप संभाग बैहर जिला बालाघाट में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रोहित सिंह, भू- अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला सीधी, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग मझौली, दिनांक 29 जून 2015
क्र. 795 - भू- अर्जन- 2015.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 . की उपधारा ( 1 ) के अन्तर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-सीधी
(ख) तहसील- मझौली
(ग ) नगर/ ग्राम- शंकरपुर
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.33 हेक्टेयर.
खसरा
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
कुल रकबा (हेक्टेयर में)
नम्बर
(3)
(2)
(1)
0.12.
0.64
19/2/1
0.08
0.48
20/1 6399
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 नवम्बर 2015
भाग 1 ]
(3)
(2)
(1)
0.10
0.20
20/2
0.03
0.44
21
0.33
योग ..
क्र. 9842- जि.भू.अ. - 2015.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित खसरा भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित अर्जित भूमि रकबा का सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है , उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यक है-जलमग्नीय पुल निर्माण हेतु.
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी , मझौली के कार्यालय में देखा जा सकता है.
(क) जिला- सिवनी
(ख ) तहसील- लखनादोन
(ग) ग्राम- सिहोरा, प.ह.नं. 86
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, विशेष गढ़पाले , कलेक्टर पदेन उपसचिव.
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.34 हेक्टेयर.
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में )
(2)
खसरा नम्बर (1)
कार्यालय , कलेक्टर, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
अशासकीय भूमि
0.01
16/2
सिवनी , दिनांक 19 अक्टूबर 2015
0.02
16/1
0.01
25
0.03
148/1
0.01
147/2
0.01
148/2
0.03
147/1
क्र. 9820-जि.भू.अ. - 2015.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित खसरा भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित अर्जित भूमि रकबा का सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है, उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
0.03
18/1
0.06
145
अनुसूची
0.01
18/2
0.01
19/2
(1 ) भूमि का वर्णन-
0.01
139/1
(क) जिला-सिवनी
0.02
19/3
(ख) तहसील-केवलारी
0.01
24
(ग) ग्राम- मलारा , प.ह.नं. 27/33
0.04
144/2
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.07 हेक्टेयर.
0.02
141
137
0.01 0.34
योग .
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में )
नम्बर
(2)
खसरा (1) 291
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यक है- सिहोरा- नवलगांव- नागदहार पुरवामाल निर्माण हेतु.
0.07 योग .. 0.07
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय , कलेक्टर, भू-अर्जन अधिकारी, सिवनी, जिला सिवनी में किया जा सकता है.
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यक है- पुल निर्माण हेतु पहुँच मार्ग.
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर, भू- अर्जन अधिकारी , सिवनी, जिला सिवनी में किया जा सकता है.
क्र. 9843- जि.भू.अ. - 2015.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है , कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित खसरा भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित अर्जित भूमि रकबा [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 नवम्बर 2015
6400
का सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है , उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सिवनी
(ख) तहसील-लखनादोन
(ग) ग्राम- नागदहार, प.ह.नं. 85/45
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.78 हेक्टेयर.
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
खसरा नम्बर
(2)
(1)
अशासकीय भूमि
0.01
54/1
0.04
57
0.01
266/2
0.01
265/2
0.01
267
0.01
273/1
0.02
274/4
0.01
274/2
0.01
274/3
0.04
359/1
0.02
359/2
0.01
360
0.01
361/2
0.09
362
366/2
0.03
0.03
363
0.05
364
0.05
368
0.05
366/1
0.01
367
0.07
375
0.06
478
0.01
381/1
0.03
381/4
0.01
425
0.01
428
0.01
435
0.01
436/2
(2)
(1)
0.04
439/1
0.01
449/1
0.78
योग .
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यक है- सिहोरा- नवलगांव - नागदहार पुरवामाल निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय , कलेक्टर भू-अर्जन अधिकारी , सिवनी, जिला सिवनी में किया जा सकता है.
क्र. 9844-जि.भू.अ. - 2015.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है , कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित खसरा भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित अर्जित भूमि रकबा का सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है, उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सिवनी
(ख) तहसील- धनौरा
(ग ) ग्राम- तिघरा , प.ह.नं. 32
(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.67 हेक्टेयर.
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (2)
खसरा नम्बर (1)
निजी भूमि का रकबा
0.13
188/1
0.02
188/2
0.18
187/6
0.10
195/2
0.03
187/7
0.16
187/3
0.30
195/3
0.16
189/6
0.02
190/2
0.12
191/2
0.02
192
0.04
190/1
0.28
191/1
0.10
191/3
0.08
189/4
0.22
189/5 6401
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 नवम्बर 2015
भाग 1 ]
(2)
(1)
0.03
230
0.06
231/2
0.23
234
0.15
237/1
0.15
237/2
0.05
238/1
कुल योग .. 2.63
शासकीय भूमि का रकबा
0.02
232
0.02
231/1
कुल योग .. 0.04 महायोग 2.67
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यक है- अपर तिलवारा बांयी तट नहर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , कलेक्टर भू-अर्जन अधिकारी , सिवनी, जिला सिवनी में किया जा सकता है.
क्र. 9846- जि.भू.अ. - 2015.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित खसरा भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित अर्जित भूमि रकबा का सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है, उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-सिवनी
(ख) तहसील- धनौरा
(ग ) ग्राम- धनौरा खुर्द, प.ह.नं. 32
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-2.13 हेक्टेयर.
अर्जित रकबा
खसरा
(हेक्टेयर में)
(2)
नम्बर (1)
निजी भूमि का रकबा
0.20
158/2
0.28
166/1
0.22
167
0.40
194
0.16
189/2
0.04
186/2
(2)
(1)
0.38
187
0.08
193
2.04
कुल योग
शासकीय भूमि का रकबा
0.04
347
0.05
179
कुल योग 0.09 2.13
महायोग
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यक है- अपर तिलवारा बांयी तट नहर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर भू-अर्जन अधिकारी, सिवनी, जिला सिवनी में किया जा सकता है.
क्र. 9850-जि.भू.अ. - 2015.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है , कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित खसरा भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित अर्जित भूमि रकबा का सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है , उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-सिवनी
(ख) तहसील- लखनादौन
(ग ) ग्राम- नवलगांव , प.ह.नं. 85/42
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.73 हेक्टेयर.
खसरा
नम्बर
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
(1)
अशासकीय भूमि
0.10
214/2
0.09
218/2
0.09
221
0.13
238
0.05
214/1
0.16
231/2
0.04
232
0.08
233
0.02
237
0.05
417 6402
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 नवम्बर 2015
(2)
(1)
0.05
252
0.07
213
0.01
418
0.07
419
0.25
420
0.19
422
0.18
236
0.01
202
0.08
193/1
0.01
216
1.73
योग ..
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यक है- सिहोरा- नवलगांव - नागदहार पुरवामाल निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय , कलेक्टर भू-अर्जन अधिकारी , सिवनी, जिला सिवनी में किया जा सकता है.
क्र. 9851 - जि.भू.अ. - 2015.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है , कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित खसरा भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित अर्जित भूमि रकबा का सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है, उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सिवनी
(ख ) तहसील- धनौरा
(ग) ग्राम- कुआखेड़ा, प.ह.नं. 32
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.30 हेक्टेयर.
अर्जित रकबा खसरा
(हेक्टेयर में)
नम्बर
(2)
(1)
निजी भूमि का रकबा
0.01
2/4
0.11
123
0.07
122/3
0.01
124
0.07
136
0.02
133
0.22
156
0.02
157/3
(2)
(1)
0.01
157/1
1.28
कुल योग
शासकीय भूमि का रकबा
0.01
121
0.01
131
0.02
कुल योग
1.30
महायोग .
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यक है- अपर तिलवारा बांयी तट नहर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , कलेक्टर भू-अर्जन अधिकारी , सिवनी, जिला सिवनी में किया जा सकता है.
क्र. 9852- जि.भू.अ. -2015.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित खसरा भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित अर्जित भूमि रकबा का सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है , उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सिवनी
(ख) तहसील- धनौरा
(ग) ग्राम- आमानाला, प.ह.नं. 32
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.66 हेक्टेयर.
अर्जित रकबा खसरा
(हेक्टेयर में)
नम्बर
(2)
(1)
निजी भूमि का रकबा
0.11
318/1 ग
0.14
318/3
0.24
319/2
0.22
327
0.42
329/2
0.20
339/1
0.02
330/1
0.11
335/1
0.08
343/1
कुल योग .. 1.54 6403
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 नवम्बर 2015
भाग 1 ]
(2)
(1)
शासकीय भूमि का रकबा
0.08
347
0.04
326
कुल योग .. 0.12
महायोग . 1.66
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यक है- अपर तिलवारा बांयी तट नहर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय , कलेक्टर भू-अर्जन अधिकारी, सिवनी, जिला सिवनी में किया जा सकता है.
क्र. 9854- जि.भू.अ. - 2015.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित खसरा भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित अर्जित भूमि रकबा का सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है, उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सिवनी
(ख) तहसील- धनौरा
(ग ) ग्राम- सुकवाह , प.ह.नं. 31
(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.67 हेक्टेयर.
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (2)
खसरा नम्बर (1)
निजी भूमि का रकबा
0.44
10
0.08
0.08
11/2
0.22
12/5
0.05
15
0.14
14
0.14
59
0.13
61
0.03
62
0.30
19
0.10
41/2
0.07
42
0.23
43
0.15
40
(2)
(1)
0.16
39
कुल योग .. 2.32
शासकीय भूमि का रकबा
0.04
1/3
0.14
167/1
0.01
16
0.05
58
0.02
52
कुल योग .. 0.35 महायोग 2.62
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यक है- अपर तिलवारा बांयी तट नहर निर्माण हेतु.
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर भू-अर्जन अधिकारी , सिवनी, जिला सिवनी में किया जा सकता है.
क्र. 9855- जि.भू.अ. - 2015.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित खसरा भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित अर्जित भूमि रकबा का सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है, उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-सिवनी
(ख) तहसील- धनौरा
(ग ) ग्राम-खिरखिरी , प.ह.नं. 33
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.86 हेक्टेयर.
अर्जित रकबा खसरा
(हेक्टेयर में)
नम्बर
(2)
(1)
निजी भूमि का रकबा
0.28
195
0.20
177/1
0.09
177/2
0.03
168/6
0.03
168/4
0.02
168/7
0.03
168/3
0.02
168/1 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 नवम्बर 2015
6404
(2)
(1)
0.07
168/2
0.04
168/5
0.81
कुल योग ..
शासकीय भूमि का रकबा
0.02
181
0.03
166
कुल योग .. 0.05
महायोग . 0.86
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यक है- अपर तिलवारा बांयी तट नहर निर्माण हेतु .
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , कलेक्टर भू-अर्जन अधिकारी , सिवनी, जिला सिवनी में किया जा सकता है.
क्र. 9856- भू- अर्जन. -2015.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात कासमाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त निजी भूमि एवं शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-सिवनी
(ख) तहसील- सिवनी
(ग) नगर/ ग्राम- बांकी, प.ह.नं. 9, ब.नं.486 (घ ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित- 6.34 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर.
प्रस्तावित
खसरा नम्बर
प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
(1)
(अ ) निजी भूमि का विवरण
0.02
770/2
0.43
805
0.17
814/4
0.03
844/2
(2)
(1)
0.02
804/3
0.15
806/1
0.06
806/3
0.06
806/6
0.33
813
0.15
814/3
0.09
806/4
0.04
806/2
0.11
816
0.09
817
822
0.01
0.04
818
0.08
821/1
0.09
820
0.03
101/2
0.02
124
0.09
125
0.15
126
0.01
285
0.23
408/1
0.12
127/2
0.02
128/1
0.15
70/3
0.26
70/7
0.14
69
0.18
68
0.10
67
0.10
66
0.02
65
0.12
64/5
0.13
64/2
0.14
64/1
0.16
16
0.03
13
0.07
14
0.01
9 6405
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 नवम्बर 2015
भाग 1 ]
(2) (1)
0.02 10
0.01 12
0.08 328/4
0.16 309/3
0.12 310
0.06 309/4
0.14 289/1
0.03 288/1
0.07 408/2
0.15 405
0.26 406/1
0.09 403
0.04 402
0.05 909
0.06 999
0.13 1021/1
0.10 1021/2
0.07 1022/2
0.09 1022/1
0.03 1156/1
0.02 965
0.13 1023
0.12 1025
0.06 1026
योग-(अ) 6.34 (ब ) म. प्र. शासन भूमि का विवरण
0.02 52
0.03 441
0.02 997
0.02 925
0.04 6
0.03 966
0.08 998/2
योग (ब) : 0.24 योग (अ+ब) : 6.58 (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बखारी शाखा माइनर एवं वितरक नहर निर्माण हेतु निजी भूमि अर्जन के संबंध में.
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय राजस्व, तहसील , सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है.
(4 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील- चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
क्र. 9857- जि.भू.अ. - 2015.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित खसरा भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित अर्जित भूमि रकबा का सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है, उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सिवनी
(ख) तहसील- लखनादोन
(ग ) ग्राम- पुरवामाल, प.ह.नं. 84/42
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.05 हेक्टेयर.
अर्जित रकबा
खसरा
नम्बर
(हेक्टेयर में)
(2)
(1)
अशासकीय भूमि
0.01
285
0.03
267
283
0.01 योग : 0.05
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यक है- सिहोरा- नवलगांव - नागदहार पुरवामाल निर्माण हेतु.
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय , कलेक्टर भू-अर्जन अधिकारी , सिवनी , जिला सिवनी में किया जा सकता है .
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 नवम्बर 2015
6406
सिवनी, दिनांक 20 अक्टूबर 2015
क्र. 9897- भू-अर्जन. -2015.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त निजी भूमि एवं शासकीय भूमि तथा स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-सिवनी
(ख) तहसील- सिवनी
(ग) नगर/ ग्राम- दिघोरी , प.ह.नं. 11 , ब.नं. 276 (घ ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित- 6.60 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर.
प्रस्तावित
प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
खसरा नम्बर
(2)
(1)
(अ ) निजी भूमि का विवरण
0.05
2/2
0.27
4
0.03
16
0.22
25
0.10
36
0.02
50
0.05
26/2
0.15
27
0.15
34
0.05
35
0.02
28
0.11
32
0.04
33
0.10
56
0.02
55
0.04
-54
0.29
66/1
0.06
66/9
0.10
66/8
0.05
66/14
0.24
67
0.10
68
(2)
(1)
0.02
97
0.20
110
0.05
323
0.03
324
0.01
318/1
0.01
318/2
0.06
346/1
0.02
346/2
0.03
347
0.07
351
0.01
352
0.17
483/1
0.01
480
0.02
231
0.12
15/1
0.08
15/2
0.13
7/2
0.06
14
0.11
10
0.08
9
0.01
8
0.05
159/1
0.17
159/2
0.10
158
0.39
170
0.03
136
0.04
137
0.07
134
0.12
145
0.02
149
0.17
150
0.03
229/1
0.44
230
0.05
500
0.33
484/1
0.17
569
0.24
565
0.07
566
0.07
564
0.03
570/3
0.08
570/4
0.12
568/1
0.01
576
0.09
575/2
0.15
574
कुल योग .. 6.60 6407
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 नवम्बर 2015
भाग 1 ]
(2)
(1)
(ब ) म. प्र. शासन भूमि का विवरण
0.02
1
0.17
3
0.01
49
सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त निजी भूमि एवं शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -
0.02
63
0.03
75
अनुसूची
0.06
98
(1 ) भूमि का वर्णन-
0.02
99
0.10
317
(क) जिला-सिवनी
0.11
322
(ख) तहसील- सिवनी
0.05
345
(ग) नगर/ ग्राम- चंदौरी कलां, प.ह.नं. 04, ब.नं. 161 0.09
160
0.03
157
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित-7.70 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर.
0.16
135
प्रस्तावित
0.08
132
प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
खसरा नम्बर
0.03
144
(2)
(1)
0.08
139
(अ) निजी भूमि का विवरण 0.09
152
0.13
504
0.06
147
0.08
379
0.01
151
0.06
503/1
0.05
217
0.07
501
0.01
228
0.12
498/1
0.02
502
0.10
498/2
0.02
495
0.02
498/3
कुल योग .
0.11
460/1
1.92 8.52
अब योग
0.13
459
0.28
374
0.06
375/1
0.06
375/2
0.22
377
0.07
378
0.10
380
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.- पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बखारी शाखा माइनर एवं वितरक नहर निर्माण हेतु निजी भूमि अर्जन के संबंध में.
0.09
381/1
0.07
381/2
0.17
383
0.45
385
(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय राजस्व तहसील सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है.
0.39
386
0.40
388/3
0.19
460/3
0.20
389/2
0.17 (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे के (प्लान ) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग , सिंगना, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
391
0.10
392
0.10
394/2
0.22
394/1
क्र. 9898 - भू- अर्जन .- 2015.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 नवम्बर 2015
6408
(2)
(1)
0.22
401
0.23
397
0.02
395
और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त निजी भूमि एवं शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -
0.40
543/5
अनुसूची
0.21
543/1
0.15
(1 ) भूमि का वर्णन-
543/3
0.30
585
(क) जिला-सिवनी
0.16
584
(ख ) तहसील- सिवनी
0.13
582
(ग) नगर/ ग्राम- चंदौरी खुर्द, प.ह.नं. 04, ब.नं. 160 0.22
571/3
0.16
568/1
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित- 7.53 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर.
0.18
589/1
0.27
प्रस्तावित रकबा 597/1
प्रस्तावित
0.45
(हेक्टेयर में ) 597/3
खसरा नम्बर
0.17
596
(2)
(1)
0.12
595/1
(अ ) निजी भूमि का विवरण 0.12
541/1
0.28
23/1
0.03
0.20 597/4
23/3
7.70
0.10 कुल योग .
25/3
0.04
25/4
(ब ) म. प्र. शासन भूमि का विवरण
0.13
25/6
0.06
497
0.09
25/5
0.03
396
0.04
25/7
0.07
Z12
0.11
25/2
0.28
387
-0.08
38/3
0.12
38/12
योग 0.44 अब योग. 8.14
0.05
38/2
0.09
39
0.02
41
0.08
40/2
0.24
52/1
0.16
52/3
0.16
52/2
(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.- पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बखारी शाखा माइनर एवं वितरक नहर निर्माण हेतु निजी भूमि अर्जन के संबंध में.
0.04
53/1
0.06
85/3
0.16
82/1
0.13
82/2
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय राजस्व तहसील सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है.
0.09
81/1
0.13
81/2
0.04
80
0.03
14
0.10
81/3
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे के (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग, सिंगना, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
0.02
77/3
0.13
77/4
0.24
77/6
0.32
229
क्र. 9899- भू- अर्जन. - 2015 .-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन 6409
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 नवम्बर 2015
भाग 1 ]
(2) (1)
0.26 77/5
0.05 62
0.27 67/1
0.06 67/3
0.25 68
0.05 77/9
0.12
0.07 252/1
0.11 252/2
0.09 253/1
0.03 253/2
0.08 48
0.03 50
0.05 230/1
0.02 230/2
0.25 205
0.06 207/2
0.37 308
0.17 302/3
0.24 301/2
0.17 283
0.12 282
0.20 280
0.17 275/6
0.16 275/7
0.10 275/5
0.15 273/2
0.17 273/4
0.05 340/1
0.13 340/2
कुल योग ..7.53 (ब ) म. प्र. शासन भूमि का विवरण
0.02 54
0.05 87
0.02 47
0.03 49
0.15 226
0.02 227
0.02 225
0.03 224
0.02 304
0.28 299
0.02 298
0.03 295
0.02
0.15
(2)
(1)
0.05
0.02
0.28
0.03
1.21
योग .8.74
योग अ+ब
(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.- पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बखारी शाखा माइनर एवं वितरक नहर निर्माण हेतु निजी भूमि अर्जन के संबंध में.
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय राजस्व तहसील सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग , सिंगना, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
क्र. 9900- भू-अर्जन.- 2015.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त निजी भूमि एवं शासकीय भूमि तथा स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सिवनी
(ख) तहसील- सिवनी
(ग ) नगर/ ग्राम- कोठिया, प.ह.नं. 92, ब.नं. 24 (घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित-17.17 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर.
प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में) (2)
प्रस्तावित खसरा नम्बर (1)
(अ ) निजी भूमि का विवरण
0.36
320
0.03
328
0.29
324/2 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 नवम्बर 2015
6410
(2) (1)
0.03 325
0.19 323
0.09 322/2
0.63 329
0.40 315
0.02 316
0.07 313/1
0.12 349
0.53 350
0.17 353
0.33 285
0.14 292
0.12 283
0.24 282
0.22 354
0.05 355
0.32 281/6
0.06 280
0.15 393/1
0.14 279
0.13 278
0.42 275
0.01 273
0.45 272
0.42 407/1
407/2
0.13
0.16 407/3
0.12 407/4
0.20 407/5
0.12 418
0.10 263/7
0.15 263/5
0.10 263/6
0.05 409/5
0.12 409/6
0.08 409/4
0.05 409/1
0.04 409/7
0.08 409/11
0.02 409/8
0.05 409/12
0.17 409/10
0.40 410
0.10 193
0.10 262/1
0.18 409/9
(2)
(1)
0.27
409/2
0.16
185
0.02
72
0.31
178/4
0.05
178/7
0.18
178/1
0.30
178/3
0.09
178/2
0.32
176/1
0.10
176/2
0.30
176/3
0.20
180
0.23
77
0.07
76
0.03
80
0.07
82/1
0.08
84/1
0.06
82/2
0.25
83
0.02
103
0.12
86
0.10
88
0.02
91/1
0.10
91/2
0.36
177
0.16
455
0.40
460
0.12
462
0.14
688
0.03
452/2
0.01
463
0.08
464
0.45
466
0.29
479
0.35
480/1
0.09
480/2
0.29
481, 487/3
0.11
483
0.17
171
0.15
172/1
0.05
172/2
0.01
173
0.09
159/1
0.13
159/6
0.20
154 भाग 1 ]
6411
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 नवम्बर 2015
(1)
(2)
0.11
131/3
138
0.37
0.10
136
135
0.08
0.33
493
0.20
495/1
0.04
495/2
495/4
0.05
687/1
0.11
कुल योग ..17.17
( ब ) म. प्र. शासन भूमि का विवरण
0.06
388
0.05
390
389
0.06
634
0.02
352
0.01
0.03
487/1
408
0.07
0.02
64
179
0.05
90
0.03
0.06
429
0.05
155
152/1
0.32
478
0.13
482
0.05
158
0.06
0.01
153
143
0.05
0.30
140
0.28
186
187
0.11
0.03
412
0.07
637
योग .. 1.85 अब योग 19.02
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.- पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बखारी शाखा माइनर एवं वितरक नहर निर्माण हेतु निजी भूमि अर्जन के संबंध में.
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय राजस्व तहसील सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री , पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग , सिंगना, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, भरत यादव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग रीवा , दिनांक 21 अक्टूबर 2015
पत्र क्र. 2191 - प्रका.- भू-अर्जन-2015. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि /शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सतना
(ख) तहसील- अमरपाटन
(ग) ग्राम-बेला
(घ) लगभग क्षेत्रफल - 6.973 हेक्टेयर.
खसरा नं.
अर्जित रकबा ( हेक्टेयर में )
(2)
(1)
( अ ) निजी पट्टे की भूमि
167/1/1 , 167/1/2 ,
0.239
167/2/1 , 167/2/2
0.228
168/1 , 168/2
169
0.016
193
0.075
0.130
198/1, 198/2
200
0.042
0.015
199
194
0.059 6412
(1)
(2) 209
0.019 215
0.057 218
0.013
0.032 216/1, 216/2
217
0.076 220/1 , 220/2,
0.139 220/3 , 220/4
221/1/क, 221/ 1ख ,
0.074 221/1 /ग ,
221/2, 221/3
0.060 442/1 , 442/2 , 442/3
0.006 225/1/क, 225/1 /ख , 225/2
0.045 441/1 , 441/2, 441/3
0.005 440/1, 440/2
0.027 439/1/क , 439/1 /ख , 439/2
0.052 438/1/क, 438/1 /ख , 438/2
0.116 226/1/क, 226/1 /ख, 226/2
0.014 227/1 , 227/2/क, 227/2/ख
0.077 246
0.035 244/1, 244/2
245
0.018 247
0.003
0.028 248
0.040 243
0.036 249/1, 249/2
0.121. 254/1, 254/2
251
0.072 252
0.039
0.111 265/1 , 265/2
0.187 266/1 , 266/2
276
0.095
0.038 278/1, 278/2
277
0.063
0.033 286/1/1 , 286/1/2, 286/2
0.014 287/1/1 , 287/1/2, 287/2
0.151 288/1/1 , 288/1/2 , 288/2
0.213 291/1 , 291/2/1 , 291/2/2
0.016 292/1 , 292/2/1 , 292/2/2
0.076 294/1 , 294/2 , 294/3
0.065 293/1 , 293/2, 293/3
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 नवम्बर 2015
(1)
(2)
299/1/क, 299/ 1 /ख/ 1
0.044
299/1 /ख/2 , 299/1 /ख/3
299/2
296/1/क, 296/1 /ख/1 ,
0.036
296/1 /ख/2, 296/2/क,
296/2/ख
298/1 /क, 298/1 /ख/1 , 298/1 /ख/2 , 298/1/ग/3 , 0.204
298/2
0.021
297/1, 297/2/क, 297/2/ख
0.004
307/1 , 307/2/क, 307/2/ख
303
.0.265
0.232
305/1 , 305/2
313
1.108
0.018
318/1 , 318/2
0.020
320
321
0.064
319
0.112
316
0.664
0.237
40
39/1/क/1 , 39/1/क/2,
0.293
39/1/ख , 39/ 1 /ग, 39/1 /घ,
39/2/1 , 39/2/2 , 39/3 ,
39/4/1 , 39/4/2
0.087
23/1, 23/2
0.001
28/1/1 , 28/1/2, 28/1/2
28/2, 28/3
0.369
27/1/1/1 , 27/1/1/2 ,
27/1/2, 27/1/3 , 27/2
26
0.039
0.001
827/1, 827/2
6.889
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग
ब- म. प्र. शासन की भूमि
0.023
210
0.032
211
212
0.029
0.084
म. प्र. शासन की भूमि का योग
6.973
अब का योग .
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-" बहुती नहर के अन्तर्गत बेला वितरक " में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , बी. एल. साकेत, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.
6413
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 नवम्बर 2015
भाग 1 ]
उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं
उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर
जबलपुर, दिनांक 13 अक्टूबर 2015
क्र. D- 5559-दो- 2-54-2014.-श्री वी. के. दुबे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बैतूल को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक- 3- (ए) -19-03-इक्कीस- ब ( एक) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2013 से दिनांक 31 अक्टूबर 2015 तक दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.
माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, व्ही. बी. सिंह , रजिस्ट्रार, क्र. D- 5520-दो- 2-44-2012.- श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सतना को दिनांक 19 से 20 अक्टूबर 2015 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 18 अक्टूबर 2015 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 21 से 25 अक्टूबर 2015 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटाने पर श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सतना को सतना पुनः पदस्थापित किया जाता है.
क्र. C- 4316- दो- 2-32-2006.- श्री एस. एस. रघुवंशी, रजिस्ट्रार (डी. ई ) , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश , जबलपुर को दिनांक 30 सितम्बर 2015 से 6 अक्टूबर 2015 तक दोनों दिन सम्मिलित करके सात दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था. अवकाश से लौटने पर श्री एस. एस. रघुवंशी, रजिस्ट्रार ( डी. ई ) , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है .
प्रमाणित किया जाता है कि श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री एस. एस. रघुवंशी उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो रजिस्ट्रार ( डी. ई ) के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. D -5522-दो- 2-22-2013.- श्री एच. एन . वाजपेयी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दतिया को दिनांक 7 से 9 अक्टूबर 2015 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पश्चात् में 10, 11 एवं 12 अक्टूबर 2015 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, व्ही. बी. सिंह, रजिस्ट्रार, अवकाश से लौटाने पर श्री एच. एन. वाजपेयी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दतिया को दतिया पुनः पदस्थापित किया जाता है.
Jabalpur, the 4th September 2015 अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री एच. एन. वाजपेयी उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
No. D- 4837 - III - 6-6-84- II .- In exercise of the powers conferred under sub - section (3 ) of Section 9 of Cr . P. C. 1973 & all other enabling provisions High Court of Madhya Pradesh is pleased to designate Shri Ajay Praksh Mishra , Presiding Officer of the court of Ist Additional Sessions Judge , Anoppur , for the speedy trial of offences of Rape , Gang - rape , Murder with rape & all other offences relating thereto , of the District Headquarter Anoppur.
जबलपुर, दिनांक 14 अक्टूबर 2015
No. D-4839 - III - 6-6-84- II . In exercise of the powers conferred under sub - section (3 ) of Section 9 of Cr. P. C. 1973 & all other enabling provisions High Court of Madhya Pradesh is pleased to designate Shri Kailash Chandra Bangar, Presiding Officer of the court of Special Judge SC/ ST ( POA) Act , Jhabua for the speedy trial of offences of Rape , Gang- rape , Murder with rape & all other offences relating thereto , of the District Headquarter Jhabua .
क्र. D- 5561- दो - 2-75-2013.- श्री आर. के. एस. गौतम, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नरसिंहपुर को मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक- 3- ( ए) -19- 03-21- ब ( एक) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 (1 ) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2013 से दिनांक 31 अक्टूबर 2015 तक दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 नवम्बर 2015
6414
No. D -4841 - III- 6-6-84 - II .- In exercise of the powers conferred under sub - section (3 ) of Section 9 of Cr. P. C. 1973 & all other enabling provisions High Court of Madhya Pradesh is pleased to designate Smt. Vibhavari Joshi , Presiding Officer of the court of Special Judge SC/ ST (POA) Act, Rajgarh for the speedy trial of offences of Rape , Gang- rape , Murder with rape & all other offences relating thereto , of the District Headquarter Rajgarh.
No. D - 4843- III - 6-6-84 - II.- In exercise of the powers conferred under sub - section (3 ) of Section 9 of Cr. P. C. 1973 & all other enabling provisions High Court of Madhya Pradesh is pleased to designate Shri Arvind Kumar Shukla Presiding Officer of the court of IVth ASJ, Katni for the speedy trial of offences of Rape , Gang- rape , Murder with rape & all other offences relating thereto , of the District Headquarter Katni .
No. D- 4845 - III - 6-6-84 - II .- In exercise of the powers conferred under sub - section (3 ) of Section 9 of Cr . P. C. 1973 & all other enabling provisions High Court of Madhya Pradesh is pleased to designate Shri P. D. Sharma , Presiding Officer of the court of IVth ASJ , Ratlam for the speedy trial of offences of Rape, Gang- rape , Murder with rape & all other offences relating thereto, of the District Headquarter Ratlam .
No. D - 4847 - III - 6-6-84 - II .- In exercise of the powers conferred under sub- section (3 ) of Section 9 of Cr. P. C. 1973 & all other enabling provisions High Court of Madhya Pradesh is pleased to designate Shri Alok Awasthy, Presiding Officer of the court of IInd ASJ , Raisen for the speedy trial of offences of Rape , Gang- rape , Murder with rape & all other offences relating thereto , of the District Headquarter Raisen .
No. D- 4849 - III - 6-6-84- II . In exercise of the powers conferred under sub - section (3 ) of Section 9 of Cr. P. C. 1973 & all other enabling provisions High Court of Madhya Pradesh is pleased to designate Shri Ruchir Sharma, Presiding Officer of the court of Ist ASJ , Datia for the speedy trial of offences of Rape , Gang - rape , Murder with rape & all other offences relating thereto , of the District Headquarter Datia .
By order of the High Court , VIVEK SAXENA , OSD ( DE) .
जबलपुर, दिनांक 4 सितम्बर 2015
क्र. D- 4851- तीन-6-4-81 भाग-6.- मध्यप्रदेश डकैती और व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम, 1981 , ( अधिनियम क्रमांक 36 सन् 1981 ) की धारा 6 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को, प्रयोग में लाते हुए उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर, एतद्वारा अपनी अधिसूचना क्रमांक सी-1597-तीन-6-4-81 भाग- पांच, दिनांक 8 अप्रैल 2015 में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्ः-
संशोधन
उक्त अधिसूचना की अनुसूची में अनुक्रमांक ( 1 ) तथा उससे संबंधित स्तंभ ( 2 ) में वर्णित वर्तमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जावें.
क्र. अधिकारी का नाम एवं पदनाम, विशेष न्यायाधीश की नियुक्ति के संबंध में
अनुसूची
शासन द्वारा निर्मित स्पेशल कोर्ट का नाम
क्षेत्र जिसके लिये विशेष न्यायाधीश की नियुक्तिकी गई.
(4) विशेष न्यायालय , दतिया (3) राजस्व जिला दतिया
(1) 1
(2) श्री रूचिर शर्मा, प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, दतिया.
No. D- 4851 - III - 6-4-81 -Pt- VI.-In exercise of the powers conferred by sub - section (2) of the Section 6 of Madhya Pradesh Dacoity Aur Vyapharan Prabhavit Kshetra Adhiniyam , 1981 (Act No. 36 of 1981 ) the High Court of Madhya Pradesh , Jabalpur hereby Makes the following amendment in its Notification No. C- 1597- III -6-4-81 -Pt-V dated 08 April 2015, namely:-
AMENDMENT
In the Schedule of the said Notification in Serial No. ( 1 ) for the existing entries in Column No. (2) the following entries shall be substituted:-
S. No.
Area for which the appointment
made in Special Court
(1) Name & Designation of the Presiding Officer appointed in the Special Court (2)
Name of the Special Court established by the State Government (4)
(3)
Special Court Datia
Revenue District Datia
1 Shri Ruchir Sharma , Ist Additional Sessions , Judge , Datia.
6415
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 नवम्बर 2015
भाग 1 ]
क्र. D-4853- तीन-6-4-81 भाग-छः-मध्यप्रदेश डकैती और व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम, 1981 , ( अधिनियम क्रमांक 36 सन् 1981 ) की धारा 6 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को, प्रयोग में लाते हुए उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश जबलपुर, एतद्वारा अपनी अधिसूचना क्रमांक बी - 679-तीन-6-4-81 भाग- पांच, दिनांक 3 अप्रैल 2014 में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्ः-
संशोधन
उक्त अधिसूचना की अनुसूची में अनुक्रमांक ( 1 ) तथा उससे संबंधित स्तंभ ( 2 ) में वर्णित वर्तमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जावें :-
अनुसूची
शासन द्वारा निर्मित स्पेशल कोर्ट का नाम क्र.
क्षेत्र जिसके लिये विशेष न्यायाधीश की नियुक्तिकी गई.
अधिकारी का नाम एवं पदनाम, विशेष न्यायाधीश की नियुक्ति के संबंध में
(3)
(2)
(1)
(4) विशेष न्यायालय , टीकमगढ़ 1
राजस्व जिला टीकमगढ़
श्री विनोद कुमार, द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, टीकमगढ़.
No. D - 4853 - III - 6-4-81 -Pt- VI . In exercise of the powers conferred by sub - section (2) of the Section 6 of Madhya Pradesh Dacoity Aur Vyapharan Prabhavit Kshetra Adhiniyam 1981 (Act No. 36 of 1981 ) the High Court of Madhya Pradesh , Jabalpur hereby Makes the following amendment in its Notification No. B - 679 - III - 6-4-81 - Pt - V dated 03 April 2014 , namely:-
AMENDMENT
In the Schedule of the said Notification in Serial No. ( 1 ) for the existing entries in Column No. (2) the following entries shall be substituted:-
S. No.
Area for which the appointment
made in Special Court
Name of the Special Court established by the State Government (4)
(3)
Name & Designation of the Presiding Officer appointed in the Special Court (2)
(1)
Special Court Tikamgarh
Revenue District Tikamgarh
1 Shri Vinod Kumar , IInd Additional Sessions , Judge , Tikamgarh .
VIVEK SAXENA , OSD ( DE ) .