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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

0

Published 13 November 2015

Type
Ordinary
Gazette no.
46
Part
1
Identifier
in.gazette.madhya.2015-11-13.46.Ordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

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मध्यप्रदे श शासन

सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 46]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 13 नवम्बर 2015- कार्तिक 22, शक 1937

विषय- सूची

( 1 ) राज्य शासन के आदेश , ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, भाग 1.-

(3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

A

भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.

(2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.-( क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3 ) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,

(ख) ( 1 ) अध्यादेश, ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3 ) संसद्के अधिनियम,

(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

गृह विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 28 अक्टूबर 2015

क्र. एफ 1 ( बी) 85-14- बी-4- दो. इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 4 अप्रैल 2015 द्वारा वैज्ञानिक अधिकारी ( रसायन शास्त्र) के पद पर लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती से चयनित डॉ. शर्मिला जैन द्वारा श्री महावीर प्रसाद जैन, भवन क्रं. 6811 , वार्ड क्रं. 20 , गंगा पब्लिक स्कूल के पास , सब्जीमंडी रोड, दत्तंपुरा , मुरैना , म. प्र. -476001 की नियुक्ति उपरांत पदस्थापना राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला, सागर में की गई हैं. उक्त आदेश की कंडिका-2 के अनुसार डॉ. शर्मिला जैन को नियुक्ति आदेश प्राप्तिकी 15 दिवस की अवधि में पदस्थापना कार्यालय में कार्यभार ग्रहण कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने अन्यथा नियुक्ति आदेश निरस्त माने जाने के संबंध में निर्देशित किया गया है .

(2 ) इस विभाग के आदेश क्रं. एफ 1 ( बी ) 83-14-बी-4-दो, दिनांक 22 मई 2015 द्वारा डॉ. शर्मिला जैन को कार्यभार ग्रहण करने हेतु उपर्युक्तानुसार निर्धारित समय - सीमा 15 दिवस के स्थान पर दिनांक 30 जून 2015 तक कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति प्रदान. की गई. साथ ही इस विभाग के एफ 1 ( बी) 83-14- बी-4-दो, दिनांक 16 जुलाई 2015 द्वारा इनकी कार्यभार ग्रहण अवधि में अंतिम रूप से दिनांक 31 जुलाई 2015 तक की वृद्धि की जाकर यह निर्देशित किया गया कि दिनांक 31 जुलाई 2015 तक पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण न किये जाने की दशा में इनके विरुद्ध एक

6417

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2015.

6418

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 नवम्बर 2015

पक्षीय कार्यवाही का निर्णय लेते हुये राज्य शासन द्वारा वैज्ञानिक अधिकारी ( रसायन शास्त्र ) के पद पर इनकी नियुक्ति संबंधी दावा समाप्त किये जाने की कार्यवाही की जावेगी.

(3 ) पुलिस मुख्यालय के पत्र क्रं. अअवि- एफएसएल - 806- 15, दिनांक 7 अक्टूबर 2015 के अनुसार डॉ. शर्मिला जैन द्वारा वैज्ञानिक अधिकारी ( रसायन शास्त्र ) के पद पर नियुक्ति उपरांत राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला, सागर में कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है.

(4) अतः, राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इंदौर के पत्र क्रं. 13143-44-13- चयन, दिनांक 29 अक्टूबर 2014 द्वारा इस विभाग को वैज्ञानिक अधिकारी ( रसायन शास्त्र) के पद पर चयन संबंधी प्रेषित चयन सूची के स. क्र.- 5 ( अनुक्रमांक 102069 ) में उल्लेखित डॉ. शर्मिला जैन की वैज्ञानिक अधिकारी ( रसायन शास्त्र) के पद पर नियुक्ति के संबंध में जारी समसंख्यक आदेश दिनांक 4 अप्रैल 2015 को निरस्त किया जाकर उक्त पद पर डॉ. शर्मिला जैन के नियुक्ति संबंधी दावे को सदैव के लिये समाप्त मान्य किया जाता है.

भोपाल, दिनांक 29 अक्टूबर 2015

क्र. एफ 1 ( बी) 84-14- बी-4- दो. इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 4 अप्रैल 2015 द्वारा वैज्ञानिक अधिकारी ( भौतिक शास्त्र) के पद पर लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती से चयनित श्री राजेन्द्र कुमार दीक्षित, शासकीय पॉलिटेक्नीक महाविद्यालय, राघौगढ़, ए.बी. रोड, पगारा के पास , राघौगढ जिला गुना-473226 की नियुक्ति उपरांत पदस्थापना राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला , सागर में की गई हैं. उक्त आदेश की कंडिका-2 के अनुसार श्री राजेन्द्र कुमार दीक्षित को नियुक्ति आदेश प्राप्ति की 15 दिवस की अवधि में पदस्थापना कार्यालय में कार्यभार ग्रहण कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने अन्यथा नियुक्ति आदेश निरस्त माने जाने के संबंध में निर्देशित किया गया है.

(2 ) इस विभाग के आदेश क्र. एफ 1 ( बी ) 83-14-बी-4-दो, दिनांक 22 मई 2015 द्वारा श्री राजेन्द्र कुमार दीक्षित को कार्यभार ग्रहण करने हेतु उपर्युक्तानुसार निर्धारित समय - सीमा 15 दिवस के स्थान पर दिनांक 30 जून 2015 तक कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति प्रदान की गई.

(3 ) पुलिस मुख्यालय के पत्र क्र. अअवि- एफएसएल - 806- 15, दिनांक 7 अक्टूबर 2015 के अनुसार श्री राजेन्द्र कुमार दीक्षित द्वारा वैज्ञानिक अधिकारी ( भौतिक शास्त्र ) के पद पर नियुक्ति उपरांत राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला, सागर में कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है.

(4) अतः , राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग , इंदौर के पत्र क्र. 13144-44-13- चयन, दिनांक 29 अक्टूबर 2014 द्वारा इस विभाग को वैज्ञानिक अधिकारी ( भौतिक शास्त्र) के पद पर चयन संबंधी प्रेषित चयन सूची के स. क्र. - 21 ( अनुक्रमांक 103007 ) में उल्लेखित श्री राजेन्द्र कुमार दीक्षित की वैज्ञानिक अधिकारी (भौतिक शास्त्र) के पद पर नियुक्ति के संबंध में जारी समसंख्यक आदेश दिनांक 4 अप्रैल 2015 को निरस्त किया जाकर उक्त पद पर श्री राजेन्द्र कुमार दीक्षित के नियुक्ति संबंधी दावे को सदैव के लिये समाप्त मान्य किया जाता है.

भोपाल , दिनांक 6 नवम्बर 2015

क्र. एफ 1 (ए) 399-1988- ब-2-दो.- राज्य शासन द्वारा श्री सी. व्ही. मुनिराजू भा. पु. से. अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (एन्टी नक्सलाईट ऑपरेशन ) पुलिस मुख्यालय , भोपाल को दिनांक 12से 16 अक्टूबर 2015 तक, पांच दिवस अर्जित अवकाश, दिनांक 17-18 अक्टूबर 2015 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है .

(2) अवकाश से लौटने पर श्री सी. व्ही. मुनिराजू भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक ( एन्टी नक्सलाईट ऑपरेशन ) , पुलिस मुख्यालय , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

( 3 ) अवकाशकाल में श्री सी. व्ही. मुनिराजू भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सी. व्ही. मुनिराजू भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .

क्र. एफ 1 (ए) 195-91- ब-2- दो. श्री विजय कटारिया , भा. पु. से. अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ, भोपाल को दिनांक 16 से 20 नवम्बर 2015 तक, कुल पांच दिवस अर्जित अवकाश , दिनांक 14-15 पूर्ववर्ती एवं 21-22 नवम्बर 2015 के पश्चातवर्ती विज्ञप्त अवकाश के लाभ स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री विजय कटारिया, भापुसे , को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ ) , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री विजय कटारिया , भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जावे के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री विजय कटारिया, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

कमला उपाध्याय, अवर सचिव.

6419

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 नवम्बर 2015

भाग 1 ]

विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल , दिनांक 18 अगस्त 2015

फा. क्र. 17 ( ई ) 83-03 - इक्कीस- ब ( एक) -1712-015- शुद्धि- पत्र.- राज्य शासन , एतद्वारा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 17 (ई ) 83-03- इक्कीस- ब ( एक ) -1209-015 दिनांक 13 मई 2015 के संबंध में, जो मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग- एक में दिनांक 22 मई, 2015 को प्रकाशित हुई थी, निम्नलिखित शुद्धिपत्र जारी करता है अर्थात् : -

उक्त अधिसूचना में सारणी में,-

1. " अनुक्रमांक 26 पर, कॉलम ( 4 ) में, अंक तथा अक्षर शब्द" 26- ए 27 और 28 के स्थान पर अंक तथा अक्षर " 26 - ए, 27, 28 और 28 - ए स्थापित किये जाएं.

2. तथा अनुक्रमांक 102 पर कॉलम ( 4 ) में शब्द " सिविल जिला सिंगरौली का समस्त विद्युत् क्षेत्र, " के पश्चात् शब्द, अंक, कोष्ठक तथा अक्षर ( अनुक्रमांक 102- ए के विशेष न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर ) " जोड़े जाएं.

F. No. 17 (E) 83-03 - XXI - B ( 1 ) 1712-015- Corrigendum .- The State Government , hereby issue following Corrigendum in respect of this department's Notification No. 17 (E) , 83-03- XXI- B ( 1 ) -1209-015 , dated 13th May 2015 , which was published in the Madhya Pradesh Gazette part - i dated 22nd May , 2015 , namely :-

In the said Notification , in the table :-

1. At serial number 26 , in column (4) , for the figure and letter " 26 - A, 27 and 28 " the word , figure and letter , " 26- A, 27 , 28 and 28 - A " shall be substituted.

1 2. At serial number 102 , in column (4) , after the words " All Electricity area of Civil District Singrauli " , the words , figure , bracket and letter "( excluding the territorial jurisdiction of Special Court given at serial number 102- A) " shall be added.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, विरेन्दर सिंह , प्रमुख सचिव.

श्रम विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 20 अक्टूबर 2015

क्र. एफ 9-1-2009 - ब- सोलह. कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, (1948, 34 सन् 1948 ) की धारा 87 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मेसर्स जे . पी. रीवा प्लांट यूनिट ऑफ जयप्रकाश एसो.लिमि.जे.पी. नगर, रीवा, मध्यप्रदेश को उक्त अधिनियम के प्रावधानों से दिनांक 1 नवम्बर 2015 से 31 अक्टूबर 2016 तक की अवधि के लिये इस शर्त पर छूट प्रदान करता है कि आवेदित संस्था द्वारा राजीव गांधी बेरोजगार भत्ता तथा पुनर्वास भत्ता जोड़ने तथा हितलाभ किसी भी स्थिति में कर्मचारी राज्य बीमा सेवायें से कम नहीं होंगे .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मिलिन्द गणवीर, अपर सचिव.

वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 29 अक्टूबर 2015

क्र. एफ 11-42-2015- बी- ग्यारह . उद्योग संवर्धन नीति 2010 एवं कार्ययोजना की कंडिका क्रमांक 14.4 के संदर्भ में जारी विभागीय ज्ञाप क्रमांक एफ- 20-1-2010- बी- ग्यारह, भोपाल दिनांक 4 जनवरी 2011 से जारी मार्गदर्शी बिन्दु एवं मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम, 2015 की कंडिका क्रमांक 4 (2 ) में उल्लेखित प्रावधान अनुसार निम्नलिखित क्षेत्र को नवीन औद्योगिक क्षेत्र एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है:-

क्र. औद्योगिक क्षेत्र का नाम

(1)

(2)

जिला (3)

क्षेत्रफल एकड़ (4)

1

12.71

इन्दौर

1. नवीन औद्योगिक क्षेत्र, नमकीन क्लस्टर, इन्दौर.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शालिनी सिन्हा, अवर सचिव.

6420

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 नवम्बर 2015

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

सीहोर, दिनांक 20 अक्टूबर 2015

प्र. क्र. 04- अ-82-2013-2014.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची में घोघरा मध्यम परियोजना तहसील नसरुल्लागंज जिला सीहोर की नहरों के लिये आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची में उल्लेखित है . सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 ( क्र. 30 सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची की भूमि में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है:-

ग्रामः- इटारसी

अनुसूची

तहसील:-नसरुल्लागंज

गोपालपुर वितरिका की इटारसी उपनहर

अर्जित की जाने वाली भूमि

भूमि का कुल रकबा

स. कृषक का नाम व पिता

क्र. /पति का नाम

खसरा क्रमांक सिंचित

(4) (1)

(2)

(3)

0.000 1

16, 19/5/7/2

सावित्रीबाई बेवा बाबूसिंह , जाति ठाकुर, नि. ग्राम भू-स्वामी.

भगवान सिंह आ. प्रहलाद, 16, 19/5/1/ 1 /1 क 2.023 2 जाति ठाकुर, नि. ग्राम भू-स्वामी.

4.047 3 वेनीसिंह आ. गजराजसिंह , 16, 19/5/6 जाति ठाकुर, नि. ग्राम भू-स्वामी.

2.023 4 वीरेन्द्रसिंह आ. शेरसिंह, 9/2 जाति ठाकुर, नि. ग्राम भू-स्वामी.

2.817

9/1

5 कोकिला पत्नि शेरसिंह, जातिठाकुर, नि. ग्राम भू-स्वामी.

1.635 6 शम्भूसिंह आ. कुवेरसिंह , 8 /2क जाति ठाकुर, नि. ग्राम भू-स्वामी.

1.635 7 अचलसिंह आ. कुवेरसिंह , 8 /2ख जाति ठाकुर, नि. ग्राम भू-स्वामी.

2.023 8 भगवतीबाई पत्नि अमरसिंह , 12/1/4 जाति राजपूत, नि. ग्राम भू-स्वामी.

16.203

योग

का रकबा

सिंचित

असिंचित

असिंचित

कुल

कुल (5)

(6)

(9)

(7) (8)

4.047

0.000

0.183 4.047

0.183

0.000

2.023

0.000

0.107

0.107.

0.000

4.047

0.165

0.000

0.165 0.000

2.023

0.151

0.000

0.151

0.000

0.000

2.817

0.105

0.105

0.000

0.000

0.140

0.140 1.635

0.080

0.000

0.080 0.000

1.635

0.000

2.023

0.000

0.067

0.067 4.047

20.250

0.815

0.183

0.998 6421

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 नवम्बर 2015

भाग 1 ]

(1 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) व कार्यापालन यंत्री, जल संसाधन विभाग सीहोर के कार्यालय में किया जा सकता है .

(2 ) कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर ( भू. अर्जन ) , सीहोर की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा.

(3) समुचित सरकार की वेबसाइट www.sehore.nic.in पर भी अपलोड किया गया है.

पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन सारांश-

घोघरा सिंचाई परियोजना की नहर निर्माण हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है , जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन की आवश्यकता नहीं हैं. अतः धारा 19 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन का सारांश निरंक है.

प्र. क्र. 07- अ-82-2013-2014.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि कोलार परियोजना तहसील नसरुल्लागंज जिला सीहोर की नहरों के लिये आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, सर्वे क्रमांकवार विवरण निम्न अनुसूची में उल्लेखित है. सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 ( क्र. 30 सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची की भूमि में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है:-

ग्राम:-तिलाडिया

अनुसूची

तहसील:- नसरुल्लागंज

अर्जित की जाने वाली भूमि

राला टेल माइनर

भूमि का कुल रकबा

स. कृषक का नाम व पिता

/पति का नाम

क्र.

खसरा क्रमांक सिंचित (1)

(2)

(3) (4)

2.225 1 भंवरसिंह आ. आधारसिंह , जाति राजपूत, सा. देह 95/2/3 भू-स्वामी.

2.225

योग . 01

का रकबा

सिंचित

असिंचित

असिंचित

कुल

कुल (6)

(8)

(9) (5)

(7)

0.000

2.225

0.000

0.1.62

0.162

0.162

0.162

0.000

2.225

0.000

( 1 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) व कार्यापालन यंत्री, कोलार नहर संभाग , नसरुल्लागंज के कार्यालय में किया जा सकता है .

(2 ) कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर ( भू. अर्जन ) , सीहोर की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा.

(3 ) समुचित सरकार की वेबसाइट www.sehore.nic.in पर भी अपलोड किया गया है.

पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन सारांश-

कोलार परियोजना की राला टेल नहर निर्माण हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन की आवश्यकता नहीं हैं. अतः धारा 19 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन का सारांश निरंक है .

प्र. क्र. 13 -अ- 82-2013-2014.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि छीपानेर उद्वहन सिंचाई योजना तहसील नसरुल्लागंज जिला सीहोर की नहर के लिये आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, सर्वे क्रमांकवार विवरण निम्न अनुसूची में उल्लेखित 6422

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 नवम्बर 2015

है. सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन उचिर प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र. 30 सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची की भूमि में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है:-

अनुसूची

तहसील:- नसरुल्लागंज ग्रामः-रानीपुरा

छीपानेर उद्वहन सिंचाई योजना ( आर.बी. सी. नहर)

स.

अर्जित की जाने वाली भूमि

भूमि का कुल रकबा

कृषक का नाम व पिता

का रकबा क्र.

/पति का नाम

असिंचित खसरा क्रमांक

कुल (6)

(8)

(3)

सिंचित (4)

असिंचित (5)

सिंचित (7)

कुल (9) (1)

(2)

0.065

0.000

2.000

2.023

0.065 1

0.023

132/27/1/5/2

132/27/2

रामप्यारीबाई पत्नि बलराम जाट, नि. बगबाड़ा.

0.000 2

3.900

0.059

3.959

0.162

0.162

132/27/1/5/1 132/27/2/5/1

गजराज आ. रामप्रसाद, जाति चमार.

0.069

0.057

1.457

0.069

0.000 3

1.400

132/27/1/6/2/1 132/27/2

लीलाबाई पत्नि हरिराम, जाति चमार.

1.012

0.040

0.012

0.040

0.000 4

1.000

132/27 /1/6/ 2/2क 132/27/2

सुशीलाबाई पत्नि जगन्नाथ , जाति चमार.

1.012

0.121

0.121

1.000

0.000

0.012

5

132/27/1/6/1 132/27/2

किरणबाई पुत्री जगन्नाथ , जाति चमार.

0.000

0.089

7.000

0.024

7.024

0.089

6

28/1/3

राजपालसिंह आ. जोरावरसिंह, जाति, राजपूत , नि. छीपानेर.

0.024

7.024

0.000

0.162

7.000

0.162

7

28/1/2

जितेन्द्रसिंह आ. रूपसिंह , मानकुंवर बेवा रूपसिंह, जाति राजपूत, नि. छीपानेर.

0.056

0.000 8

28/1/1

4.800

4.856

0.089

0.089 सुबेरसिंह छतरसिंह आ. मॉगीलाल, जाति काछी, नि. चौरसाखेड़ी.

0.000

0.061

0.061

1.012

1.000

0.012

9

28/2/2/2

राधेश्याम आ. मोतीलाल , जाति बलाई, सा. देह.

0.000

0.077

1.129

0.077

28/2/2/3

1.100

0.029.

10 मोतीराम आ. राजाराम, जाति बलाई, सा. देह.

0.000

0.000

0.073

28/2/2/4

1.012

1.012

0.073 11 रामप्रसाद आ. मोतीराम, जाति बलाई , सा. देह.

0.024

0.000

0.024

0.021

1.821

47, 48 , 49/1/1 1.800

1.724

0.113

0.000

0.113

1.700

0.024

47, 48, 49/3

12 सुनील कुमार दत्तकपुत्र राधेश्याम, जाति सुतार, नि. छीपानेर.

0.113

0.024

1.700

0.113

0.000

1.724

13

47, 48, 49/2

1.258

1.258

36.789

0.000

0.377

योग . .36.412

हरिशंकर आ. काशीराम, जाति सुतार, नि. छीपानेर.

6423 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 नवम्बर 2015

(1 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) व कार्यापालन यंत्री , जल संसाधन विभाग सीहोर के कार्यालय में किया जा सकता है .

(2) कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर ( भू. अर्जन ) , सीहोर की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा.

(3) समुचित सरकार की वेबसाइट www.sehore.nic.in पर भी अपलोड किया गया है .

पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन सारांश-

छीपानेर उ. सिं. यो. सिंचाई परियोजना की नहर निर्माण हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है , जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन की आवश्यकता नहीं हैं . अतः धारा 19 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन का सारांश निरंक है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

सुदाम खाडे , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला राजगढ़ ( ब्यावरा ) मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,

राजस्व विभाग

राजगढ़ ( ब्यावरा ) , दिनांक 4 नवम्बर 2015

क्र. 7751-52 - भू-अर्जन- 2015.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न सूची के खाने ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है .

प्र. क्र. 20 - अ-82-2012-2013. -चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में पाड़लियाखेड़ी तालाब तहसील राजगढ़ जिला राजगढ़ की ग्राम रसूलपुरा के लिए डूब क्षेत्र में शेष वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे क्रमवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है . अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 ( क्र. 30 सन् 2013 ) की धारा 11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की भूमि की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है . चूंकि पाड़लियाखेड़ी तालाब का निर्माण पूर्ण हो चुका है एवं इस हेतु अधिकांश भूमि का अर्जन किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारित रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची ( 1 )

तहसील:-राजगढ़ पाड़लियाखेड़ी तालाब के डूब क्षेत्र में शेष प्रभावित भूमि

स.

विवरण

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा ( हे . में )

सिंचित

क्र.

असिंचित योग

(3) (4) (5) (2)

(1)

0.297 0.000 0.297 1 रसूलपुरा

0.297 0.000 0.297

कुल योग 6424

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 नवम्बर 2015

अनुसूची ( 2 )

पाड़लियाखेड़ी तालाब के डूब क्षेत्र में शेष प्रभावित भूमिः- ग्राम रसूलपुरा

स. क्र.

प्रभावित कृषक का नाम

(2)

(1)

1 नाथूलाल पिता मांगीलाल, जाति बलाई, निवासी ग्राम भू-स्वामी.

ग्राम रसूलपुरा का महायोग ..

खसरा नम्बर

प्रभावित भूमि रकबा (हे. में. )

असिंचित कुल भूमि

(6) (7) (4)

सिंचित (5)

(3)

0.000 0.195

0.195

0.367

551/2

0.000 0.102

0.102

0.215

552

0.297

0.000

0.297

0.582

2

0.000

0.297

0.297 0.582

2

(2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी , एवं भू- अर्जन अधिकारी ( राजस्व ) , राजगढ़ , जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 7753-54 - भू- अर्जन - 2015.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है .

प्र. क्र. 25- ए- 82-2013-2014.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक ( 1 ) में मोतीपुराखाती तालाब के वेस्टवियर एवं डूब में प्रभावित भूमि तहसील राजगढ़ जिला राजगढ़ की योजनान्तर्गत ग्राम मोतीपुराखाती के लिये आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची ( 2 ) में उल्लेखित है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 ( क्र. 30 सन् 2013 ) की धारा 11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची ( 2 ) की भूमि की अनुसूची ( 1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है: -

अनुसूची ( 1 )

विवरण

ग्राम- मोतीपुराखाती तहसील राजगढ़ क्र.

(2)

(1)

1

निजी भूमि

(मोतीपुराखाती तालाब के वेस्टवियर एवं डूब में प्रभावित भूमि) ग्राम मोतीपुराखाती तहसील राजगढ़, जिला- राजगढ़ म. प्र.

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा

सिंचित असिंचित कुल योग (5) (3)

(4)

1.860

1.084

0.776

1.860

1.084

0.776

कुल योग

अनुसूची (2)

मोतीपुराखाती तालाब के वेस्टवियर एवं डूब में प्रभावित निजी भूमि का विवरण

क्र.

प्रभावित कृषक का नाम

(2)

(1)

1 धूलजी पिता मेहताब , सोदारबाई बेवा रामचन्द्र, मनोहरबाई, मंजूबाई , संजूबाई पिता रामचन्द्र, जाति खाती, नि. ग्रा. भू- स्वामी..

}

प्रभावित भूमि

सिंचित

खसरा नम्बर

असिंचित कुल योग कुल भूमि का रकबा (हे. में. )

(6) (7) (4)

(5)

(3)

0.000

0.152 0.152 1.670

133 6425

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 नवम्बर 2015

भाग 1 ]

(3) (1)

(2)

96 2 रोड़सिंह , राधेश्याम , घीसीबाई, गीताबाई पिता रामचन्द्र, जाति खाती, नि. ग्रा. भू-स्वामी.

131 3 मदनलाल, रामप्रसाद, आ. गंगाधर, जमनीबाई विधवा गंगाधर, जाति खाती, नि. ग्रा. भू-स्वामी.

1/1/12 4 बापूलाल, गेंदालाल, मोतीलाल, रमेश, लीलाबाई, बदामबाई, उर्मिलाबाई पिता अमरलाल , धापूबाई बेवा अमरलाल, जाति चमार, नि. ग्रा. भू-स्वामी.

1/1/2 5 रामदयाल आ. मदनलाल, जाति खाती, नि. ग्रा. भू-स्वामी.

97/1 6 चन्द्रकंलाबाई पति छोटूलाल , जाति गुर्जर, नि ग्रा. भू-स्वामी.

कुल योग .

(4)

(5)

(6) (7)

0.327

0.000

0.327 0.911

0.000

0.253 1.670

0.253

0.352 0.352 1.368

0.000

0.000

0.676

0.676 0.924

0.100

0.159

1.860

0.776

1.084 (2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी , राजगढ़ , के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आनन्द कुमार शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ( स्था. निर्वा. ) जिला - हरदा , मध्यप्नदेश

हरदा, दिनांक 1 अक्टूबर 2015

क्र. 1389 - मण्डी- स्था.नि. - 2015.- मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा 11 ( 1 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं , रजनीश श्रीवास्तव, कलेक्टर, हरदा, मंडी अधिनियम की धारा 11 ( 1 ) ( घ) के अनुक्रम में मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी ( लोकसभा तथा विधान सभा सदस्य की मंडी समिति में सदस्यता तथा प्रतिनिधि का नाम निर्देशन ) नियम, 2010 के अन्तर्गत हरदा जिले की निम्नानुसार कृषि उपज मण्डी समितियों के लिये एतद्वारा प्रतिनिधि नामनिर्दिष्ट करता हूं : -

मण्डी अधिनियम की धारा (4)

नामनिर्दिष्ट सदस्य का नाम एवं पता

(3)

मण्डी का नाम (2)

क्र. (1)

01 कृषि उपज मंडी समिति हरदा.

श्री आनंद पटेल पिता श्री फत्तुलाल पटेल , नि. ग्राम सोनतलाई, तह. हंडिया, जिला- हरदा.

11(1) (घ) क्र. 1391 - मण्डी- स्था.नि. - 2015.- मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम , 1972 की धारा 11 ( 1 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, रजनीश श्रीवास्तव , कलेक्टर, हरदो, मंडी अधिनियम की धारा 11 ( 1 ) ( ज ) के अनुक्रम में मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी ( जिला 6426

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 नवम्बर 2015

[भाग 1 सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित के अध्यक्ष द्वारा सदस्यों को मंडी समिति में सदस्यता तथा प्रतिनिधि का नाम - निर्देशन ) नियम, 2010 के अन्तर्गत हरदा जिले की निम्नानुसार कृषि उपज मण्डी समितियों के लिये एतद्वारा प्रतिनिधि नामनिर्दिष्ट करता हूं :-

मण्डी अधिनियम की धारा नामनिर्दिष्ट सदस्यों का नाम एवं पता

क्र.

(3)

(4) मण्डी का नाम (2)

(1)

01

• 11 ( 1 ) (ज) कृषि उपज मंडी समिति, हरदा.

श्रीमति सुशीला बाई, संचालक, निवास मुकाम पोस्ट वार्ड नम्बर 17, पाठक कालोनी, भैरोबाबा चौक हरदा, जिला हरदा.

02

11(1 ) (ज) कृषि उपज मंडी समिति टिमरनी .

श्री संतोष पाटिल, अध्यक्ष, निवास मुकाम पोस्ट पोखरनी तह. टिमरनी, जिला- हरदा.

हरदा, दिनांक 29 अक्टूबर 2015

क्र. 1412- स्था.नि. - 2015.- मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा 11 ( 1 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, रजनीश श्रीवास्तव , कलेक्टर, हरदा , मंडी अधिनियम की धारा 11 ( 1 ) ( ञ) के अनुक्रम में मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी ( ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत या जिला पंचायत के अध्यक्ष द्वारा सदस्य को मंडी समिति में सदस्यता तथा प्रतिनिधि का नाम- निर्देशन ) नियम , 2010 के अन्तर्गत जिला हरदा की निम्नानुसार कृषि उपज मण्डी समितियों के लिये एतद्वारा प्रतिनिधि नामनिर्दिष्ट करता हूं¡-

मण्डी अधिनियम की धारा (4)

प्रस्तावित पंचायत प्रतिनिधि का नाम एवं पदनाम (3)

कृषि उपज मंडी समिति का नाम (2)

स. क्र. (1)

01

11(1) (ञ)

श्रीमती सुगनाबाई/ रमेश चंद

कृषि उपज मंडी समिति, हरदा

02

श्री कमल, सरपंच ग्राम पंचायत अहलवाड़ा

11 (1 ) (ञ) कृषि उपज मंडी समिति, टिमरनी

03

11 (1) (ञ)

श्री सुदीप पटेल, उपाध्यक्ष, जनपद पंचायत, खिरकिया

कृषि उपज मंडी समिति, खिरकिया

04

11(1 ).(ञ)

श्री जगदीश सोलंकी, अध्यक्ष, जनपद पंचायत, खिरकिया

कृषि उपज मंडी समिति, सिराली

+

रजनीश श्रीवास्तव, कलेक्टर.

कार्यालय, कलेक्टर, एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मण्डी जिला- विदिशा, मध्यप्रदेश

विदिशा , दिनांक 19 अक्टूबर 2015

क्र. क्यू- एपीडी- 2015-11695.- एतद्वारा सूचित किया जाता है कि, मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा 11 ( 5 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, एम. बी. ओझा, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ( मंडी ) , जिला विदिशा, कृषि उपज मण्डी समिति लटेरी में निम्नानुसार प्रतिनिधि के रूप में नामनिर्दिष्ट करता हूं :-

मण्डी अधिनियम की धारा निर्दिष्ट व्यक्ति का नाम एवं पता संस्था/व्यक्ति का नाम जिसकी ओर से प्रतिनिधि नामनिर्दिष्ट किया गया है

(3)

(4) क्र. (1)

(2)

01

1972की धारा 11 ( 05 )

विपणन सहकारी संस्था मर्यादित लटेरी , जिला विदिशा (म. प्र. ) .

श्रीमती साधना जैन पत्नि श्री सुरेश कुमार जैन, नि. ग्राम मुरवास, तह. लटेरी.

(संस्था के संचालक मण्डल की सदस्य) .

एम. बी. ओझा , कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ( मण्डी) .

भाग 1 ]

6427

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 नवम्बर 2015

कार्यालय, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मध्यप्रदेश मानव संसाधन विकास , प्रथम तल, सतपुड़ा भवन, भोपाल

विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ

भोपाल , दिनांक 29 अक्टूबर 2015

सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ - 10-1-2015 - एक -9 , दिनांक 27 मार्च 2015 के परिप्रेक्ष्य में, सहायक वन संरक्षक एवं वनक्षेत्रपालों के लिये विभागीय परीक्षा दिनांक 26 अगस्त 2015 को प्रथम- वन विधि ( सहायक वन संरक्षक ) , दिनांक 28 अगस्त 2015 को तृतीय - सामान्य विधि ( वनक्षेत्रपाल ) विषयों पर सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उर्तीण घोषित किया जाता है:-

परीक्षार्थी का नाम अनु. क्र.

(2). (1)

विषय

पदनाम (3)

(4)

भोपाल संभाग

1

प्रथम-वन विधि

उप संभागीय प्रबंधक

श्री एन. के. व्यास

2 कु. सुचिता मेशराम

3 श्री शिव कुमार अवस्थी 4 कु. प्रीति परमार

5 श्री राजू सिंह राजपूत

6 श्री सुरेश कुमार सोनवंशी 7 श्री अरविन्द चौहान

प्रथम- वन विधि

वनक्षेत्रपाल

प्रथम-वन विधि

वनक्षेत्रपाल

प्रथम-वन विधि

वनक्षेत्रपाल

प्रथम-वन विधि

वनक्षेत्रपाल

वनक्षेत्रपाल

तृतीय- सामान्य विधि वनक्षेत्रपाल

तृतीय-सामान्य विधि परियोजना क्षेत्रपाल

8 श्री बिरझूलाल मरावी

तृतीय- सामान्य विधि परियोजना क्षेत्रपाल

9 श्री जगदीश प्रसाद पटेल 10 सुश्री संध्या देशकर

11 श्री गोपाल सिंह जाटव

12 श्री अरविन्द्र कुमार अहिरवार 13 श्री हरिओम मनु

तृतीय-सामान्य विधि वनक्षेत्रपाल

तृतीय-सामान्य विधि वनक्षेत्रपाल

तृतीय- सामान्य विधि वनक्षेत्रपाल

तृतीय-सामान्य विधि वनक्षेत्रपाल

तृतीय- सामान्य विधि परियोजना क्षेत्रपाल

14 श्री राजकुमार मिश्रा

श्री चरण सिंह

तृतीय -सामान्य विधि परियोजना क्षेत्रपाल

15

16

तृतीय -सामान्य विधि परियोजना क्षेत्रपाल

श्री डी. के. एस. भदौरिया

तृतीय-सामान्य विधि परियोजना क्षेत्रपाल

17 श्री आर. एन. पटेल

तृतीय-सामान्य विधि परियोजना क्षेत्रपाल

18 श्री आर. के. सक्सेना

19

तृतीय- सामान्य विधि परियोजना क्षेत्रपाल

श्री एस. आर. सिनोदिया

तृतीय-सामान्य विधि गोपा पाण्डेय, अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक.

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 नवम्बर 2015

6428

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग " निर्वाचन भवन" 58 , अरेरा हिल्स, भोपाल, ( मध्यप्रदेश )-462 011

आदेश

भोपाल, दिनांक 2 नवम्बर 2015

क्र. एफ. 87-185-15 - ग्यारह -851 .- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण और प्रस्तुति ) आदेश , 2014 " " मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण ) ", दिनांक 10 जुलाई 2014 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

माह दिसम्बर, 2014 में सम्पन्न हुए नगरपालिका परिषद् बैरसिया, जिला भोपाल, के अध्यक्ष के आम निर्वाचन में श्री नरेन्द्र शर्मा भी अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थे . इस नगरपालिका परिषद् के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 4 दिसम्बर 2014 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 03 जनवरी 2015 तक, श्री नरेन्द्र शर्मा, को निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी , भोपाल के पास दाखिल करना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी भोपाल के पत्र दिनांक 15 अप्रैल 2015 के संलग्न प्रेषित परिशिष्ट - छत्तीस के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार अभ्यर्थी श्री नरेन्द्र शर्मा द्वारा निर्वाचन व्ययों का लेखा प्रस्तुत ही नहीं किया गया.

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं करने का प्रतिवेदन कलेक्टर भोपाल से प्राप्त होने पर इस संबंध में अभ्यर्थी श्री नरेन्द्र शर्मा को आयोग द्वारा कारण बताओ सूचना - पत्र दिनांक 2 मई 2015 जारी किया गया. कारण बताओ नोटिस में सभी

[भाग 1 वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है , उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.

अभ्यर्थी श्री नरेन्द्र शर्मा को जारी कारण बताओ नोटिस की तामीली दिनांक 16 मई 2015 को हुई . इस हिसाब से अभ्यर्थी श्री नरेन्द्र शर्मा को अपना अभ्यावेदन /जवाब दिनांक 31 मई 2015 तक प्रस्तुत करना था . किन्तु इस विहित अवधि में अभ्यर्थी श्री नरेन्द्र शर्मा द्वारा कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया.

अभ्यर्थी को कारण बताओ सूचना पत्र की तामीली के उपरांत आयोग द्वारा अभ्यर्थी, श्री शर्मा द्वारा प्रस्तुत निर्वाचन व्यय लेखा/ अभ्यावेदन प्रस्तुत करने संबंधी जानकारी पुनः कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , जिला भोपाल से आयोग के ज्ञापन दिनांक 26 जून 2015 द्वारा चाही गई.

आयोग के उपर्युक्त ज्ञापन दिनांक 26 जून 2015 के संदर्भ में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , जिला भोपाल के आयोग को प्रेषित ज्ञापन दिनांक 7 जुलाई 2015 में प्रतिवेदित किया गया कि- अभ्यर्थी द्वारा कारण बताओ नोटिस की तामीली के पश्चात् निर्वाचन व्यय लेखा अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है.

जिले से उपर्युक्त जानकारी प्राप्त होने के उपरांत आयोग द्वारा सूचना- पत्र दिनांक 8 अगस्त 2015 अभ्यर्थी, श्री नरेन्द्र शर्मा को जारी कर उनके निर्वाचन व्ययों पर निर्णय लिए जाने हेतु व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में दिनांक 8 सितम्बर 2015 को बुलाया गया. व्यक्तिगत सुनवाई में अभ्यर्थी उपस्थित हुए एवं उनके द्वारा आयोग को अभ्यावेदन प्रस्तुत कर अभ्यावेदन में इस बात का उल्लेख किया गया कि नियमानुसार मुझे 30 दिन के अन्दर लेखा दाखिल कर देना चाहिए था. उनके द्वारा श्री आनंद को लेखा निर्वाचन व्यय के हिसाब -किताब हेतु लेखा निर्वाचन एजेन्ट नियुक्त किया गया है, किन्तु श्री आनंद एजेंट का अचानक स्वास्थ्य खराब होने तथा उनके भाई श्री महेश शर्मा का स्वास्थ्य खराब होने से बैरसिया से बाहर चेन्नई भाई के इलाज एवं पारिवारिक परिस्थितियों के कारण समयावधि में लेखा दाखिल नहीं कर पाया.

उपरोक्तके उपरांत अभ्यर्थी, श्री नरेन्द्र शर्मा को पुनः व्यक्तिगत सुनवाई में अपना पक्ष रखने हेतु सूचना- पत्र दिनांक 15 अगस्त, 2015 जारी कर दिनांक 6 अक्टूबर 2015 को उपस्थित होनें हेतु कहा गया. जारी सूचना- पत्र अभ्यर्थी, श्री शर्मा को समय - पूर्व प्राप्त हो चुका था.

अभ्यर्थी, श्री नरेन्द्र शर्मा व्यक्तिगत सुनवाई तिथि दिनांक 6 अक्टूबर 2015 को आयोग कार्यालय में उपस्थित हुए. सुनवाई के वक्त अभ्यर्थी श्री शर्मा द्वारा समक्ष में बताया गया कि उनके भाई का मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 नवम्बर 2015

भाग 1 ]

स्वास्थ्यखराब होने के कारण व्यय लेखे विहित समयावधि में प्रस्तुत नहीं किए गए, लेकिन व्यय लेखे विहित समयावधि में प्रस्तुत करने के संबंध में उनके द्वारा समक्ष में कोई ठोस प्रमाण प्रस्तुत नहीं किए गए.

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी अभ्यर्थी , नरेन्द्र शर्मा द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया . अतः इससे आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.

अतः, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32- ग के उपबन्धों के अन्तर्गत नरेन्द्र शर्मा को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगरपालिका परिषद्, बैरसिया, जिला भोपाल का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिये इस आदेश की तारीख से 05 ( पाँच ) वर्ष 'की कालावधि के लिये निरर्हित ( अयोग्य ) घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,

हस्ता./-

(जी. पी. श्रीवास्तव )

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

आदेश

भोपाल , दिनांक 2 नवम्बर 2015

क्र. एफ. 87-185-15- ग्यारह- 852.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्ययं का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने , नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो , पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश , 2014 " " मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण ) ", दिनांक 10 जुलाई 2014 में प्रकाशित हुआ है. उसमें

6429 यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पांस दाखिल किया जाएगा.

माह दिसम्बर , 2014 में सम्पन्न हुए नगरपालिका परिषद् बैरसिया, जिला भोपाल , के अध्यक्ष के आम निर्वाचन में श्री विजय जाटव भी अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थे . इस नगरपालिका परिषद् के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 4 दिसम्बर 2014 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 03 जनवरी 2015 तक, श्री विजय जाटव , को निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी , भोपाल के पास दाखिल करना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी भोपाल के पत्र दिनांक 15 अप्रैल 2015 के संलग्न प्रेषित परिशिष्ट- छत्तीस के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार अभ्यर्थी श्री विजय जाटव द्वारा निर्वाचन व्ययों का लेखा प्रस्तुत ही नहीं किया गया.

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं करने का प्रतिवेदन कलेक्टर भोपाल से प्राप्त होने पर इस संबंध में अभ्यर्थी श्री विजय जाटव को आयोग द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 2 मई 2015 जारी किया गया. कारण बताओ नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.

अभ्यर्थी श्री विजय जाटव को जारी कारण बताओ नोटिस की तामीली दिनांक 17 मई 2015 को हुई. इस हिसाब से अभ्यर्थी श्री विजय जाटव को अपना अभ्यावेदन /जवाब दिनांक 1 जून 2015 तक प्रस्तुत करना था. किन्तु विहित अवधि में अभ्यर्थी श्री जाटव द्वारा कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया.

अभ्यर्थी को कारण बताओ सूचना पत्र की तामीली के उपरांत आयोग द्वारा अभ्यर्थी, श्री विजय जाटव द्वारा प्रस्तुत निर्वाचन व्यय लेखा/ अभ्यावेदन प्रस्तुत करने संबंधी जानकारी पुनः कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला भोपाल से आयोग के ज्ञापन दिनांक 26 जून 2015 द्वारा चाही गई.

आयोग के उपर्युक्त ज्ञापन दिनांक 26 जून 2015 के संदर्भ में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , जिला भोपाल के आयोग को प्रेषित ज्ञापन दिनांक 7 जुलाई 2015 में प्रतिवेदित किया गया कि- अभ्यर्थी श्री जाटव द्वारा कारण बताओ नोटिस की तामीली के पश्चात् निर्वाचन व्यय लेखा अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है.

जिले से उपर्युक्त जानकारी प्राप्त होने के उपरांत आयोग द्वारा सूचना- पत्र दिनांक 8 अगस्त 2015 अभ्यर्थी, श्री विजय जाटव को 6430

जारी कर उनके निर्वाचन व्ययों पर निर्णय लिए जाने हेतु व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में दिनांक 8 सितम्बर 2015 को बुलाया गया. व्यक्तिगत सुनवाई में अभ्यर्थी, श्री जाटव उपस्थित हुए एवं उनके द्वारा आयोग को अभ्यावेदन दिनांक 8 सितम्बर 2015 प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि उन्हें व्यय लेखा प्रस्तुत किए जाने हेतु सुनवाई का एक मौका और प्रदान किया जाए.

उपरोक्तके उपरांत अभ्यर्थी, श्री विजय जाटव को पुनः व्यक्तिगत सुनवाई में अपना पक्ष रखने हेतु सूचना- पत्र दिनांक 15 अगस्त, 2015 जारी कर दिनांक 6 अक्टूबर 2015 को उपस्थित होने हेतु कहा गया . जारी सूचना- पत्र अभ्यर्थी, श्री शर्मा को समय - पूर्व प्राप्त हो चुका था.

अभ्यर्थी, श्री विजय जाटव व्यक्तिगत सुनवाई में उपस्थित नहीं हुए और न ही इस संबंध में कोई अभ्यावेदन/निर्वाचन व्यय लेखा आयोग एवं जिला स्तर पर प्रस्तुत किया गया.

अतः उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी अभ्यर्थी, श्री विजय जाटव द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया. अतः इससे आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.

अतः , मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32- ग के उपबन्धों के अन्तर्गत श्री विजय जाटव को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगरपालिका परिषद्, बैरसिया, जिला भोपाल का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिये इस आदेश की तारीख से 05 (पाँच) वर्ष की कालावधि के लिये निरर्हित ( अयोग्य ) घोषित किया जाता है .

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,

हस्ता./-

(जी. पी. श्रीवास्तव )

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल.

आदेश

भोपाल, दिनांक 2 नवम्बर 2015

क्र. एफ. 7-185-15 ग्यारह -853 .- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 नवम्बर 2015

नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश , 2014 " " मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण ) ", दिनांक 10 जुलाई 2014 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

माह दिसम्बर , 2014 में सम्पन्न हुए नगरपालिका परिषद् बैरसिया , जिला भोपाल , के अध्यक्ष के आम निर्वाचन में श्री लाला राम साहू भी अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थे . इस नगरपालिका परिषद् के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 4 दिसम्बर 2014 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 03 जनवरी 2015 तक, श्री लाला राम साहू को निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी , भोपाल के पास दाखिल करना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी भोपाल के पत्र दिनांक 15 अप्रैल 2015 के संलग्न प्रेषित परिशिष्ट- छत्तीस के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार श्री लाला राम साहू द्वारा निर्वाचन व्ययों का लेखा विलंब से प्रस्तुत ही नहीं किया गया.

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं करने का प्रतिवेदन कलेक्टर भोपाल से प्राप्त होने पर इस संबंध में अभ्यर्थी श्री लाला राम साहू को आयोग द्वारा कारण बताओ सूचना - पत्र दिनांक 2 मई 2015 जारी किया गया. कारण बताओ नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.

अभ्यर्थी श्री लाला राम साहू को जारी कारण बताओ नोटिस की तामीली दिनांक 16 मई 2015 को हुई. इस हिसाब से अभ्यर्थी श्री लाला राम साहू को अपना अभ्यावेदन /जवाब दिनांक 31 मई 2015 तक प्रस्तुत करना था. किन्तु विहित अवधि में अभ्यर्थी श्री साहू द्वारा कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया.

अभ्यर्थी को कारण बताओ सूचना पत्र की तामीली के उपरांत आयोग द्वारा अभ्यर्थी , श्री लाला राम साहू द्वारा प्रस्तुत निर्वाचन व्यय लेखा/अभ्यावेदन प्रस्तुत करने संबंधी जानकारी पुनः कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , जिला भोपाल से आयोग के ज्ञापन दिनांक 26 जून 2015 द्वारा चाही गई.

6431

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 नवम्बर 2015

भाग 1 ]

आयोग के उपर्युक्त ज्ञापन दिनांक 26 जून 2015 के संदर्भ में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , जिला भोपाल के आयोग को प्रेषित ज्ञापन दिनांक 7 जुलाई 2015 में प्रतिवेदित किया गया कि- अभ्यर्थी श्री लाला राम साहू द्वारा कारण बताओ नोटिस की तामीली के पश्चात् निर्वाचन व्यय लेखा अभ्यावेदन उनके कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है .

जिले से उपर्युक्त जानकारी प्राप्त होने के उपरांत आयोग द्वारा सूचना- पत्र दिनांक 8 अगस्त 2015 अभ्यर्थी, श्री लाला राम साहू को जारी कर उनके निर्वाचन व्ययों पर निर्णय लिए जाने हेतु व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में दिनांक 8 सितम्बर 2015 को बुलाया गया. व्यक्तिगत सुनवाई में अभ्यर्थी, श्री साहू उपस्थित हुए एवं न ही उनके द्वारा आयोग को इस संबंध में कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया.

उपरोक्त के उपरांत न्यायहित में अभ्यर्थी, श्री लाला राम साहू को पुनः व्यक्तिगत सुनवाई में अपना पक्ष रखने हेतु सूचना- पत्र दिनांक 15 अगस्त, 2015 जारी कर दिनांक 6 अक्टूबर 2015 को उपस्थित होने हेतु कहा गया. जारी सूचना- पत्र अभ्यर्थी, श्री साहू को समय - पूर्व प्राप्त हो चुका था.

अभ्यर्थी, श्री लाला राम साहू न ही व्यक्तिगत सुनवाई दिनांक 6 अक्टूबर 2015 में नहीं उपस्थित हुए और न ही इस संबंध में उनके द्वारा कोई अभ्यावेदन/निर्वाचन व्यय लेखा आयोग एवं जिला स्तर पर प्रस्तुत किया गया.

अतः उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी अभ्यर्थी, श्री लाला राम साहू द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया. अतः इससे आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.

अतः , मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32- ग के उपबन्धों के अन्तर्गत श्री लाला राम साहू को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगरपालिका परिषद्, बैरसिया, जिला भोपाल का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिये इस आदेश की तारीख से 05 (पाँच ) वर्ष की कालावधि के लिये निरर्हित ( अयोग्य ) घोषित किया जाता है .

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार, हस्ता./- (जी. पी. श्रीवास्तव )

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल.

कार्यालय, सहायक श्रमायुक्त, श्रम संभाग शहडोल , मध्यप्रदेश शहडोल, दिनांक 3 नवम्बर 2015

क्र.- नवम- श्र.सं.श- 2015-20.- मध्यप्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 1958 की धारा 13 की उपधारा ( 3 - क्न) द्वारा प्रदत्य शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा राज्य शासन , अधिसूचना क्रमांक एफ. 14 (ई ) 6-98 - ए- सौलह, दिनांक 11 जनवरी 2008 राजपत्र से प्रकाशित दिनांक 25 नवम्बर 2008 के अन्तर्गत प्राधिकृत मैं, श्रीमती संध्या सिंह , श्रम पदाधिकारी , शहडोल अपने कार्य क्षेत्र में धारा 13 की उपधारा ( 3 - क ) के अन्तर्गत निम्नानुसार स्तम्भ ( 1 ) में उल्लेखित स्थानीय क्षेत्र के लिये स्तम्भ ( 2 ) में उल्लेखित साप्ताहिक अवकाश घोषित करती हूँ. जो कि अधिसूचना मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रभावशील होगी.

क्र. 1 स्तम्भ ( 1 ) स्तम्भ (२) स्थानीय क्षेत्र/नगर का नाम साप्ताहिक अवकाश दिन धारा 13 ( 1 ) ब्यौहारी शनिवार.

नगर परिषद् के अन्तर्गत आने वाले समस्त क्षेत्र में यह बन्द दिन प्रभावशील होगा.

श्रीमती संध्या सिंह, श्रम पदाधिकारी.

मध्यप्रदेश आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा पद्धति एवं प्राकृतिक चिकित्सा बोर्ड 5/41 , बेतवा अपार्टमेन्ट, रोशनपुरा नाका, न्यू मार्केट, भोपाल प्रारूप

कार्यालय, निर्वाचन पदाधिकारी एवं रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा पद्यति एवं प्राकृतिक चिकित्सा बोर्ड, भोपाल

भोपाल , दिनांक 7 नवम्बर 2015

मध्यप्रदेश आयुर्वेदिक, यूनानी तथा प्राकृतिक चिकित्सा व्यवसायी नियम 1973 के अन्तर्गत बनाये गये संशोधित निर्वाचन नियम 7 के पालन में घोषित निर्वाचन कार्यक्रमानुसार निम्नानुसार सूचना प्रकाशित की जा रही है कि :-

" नाम निर्देशन- पत्र निर्वाचन कार्यालय में निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा दिनांक 30 नवम्बर 2015 सायंकाल 5:30 बजे तक प्राप्त किये जायेंगे . ".

एस. सी. खाम्बरा , निर्वाचन पदाधिकारी एवं रजिस्ट्रार.

6432

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 नवम्बर 2015

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सतना, दिनांक 8 जुलाई 2015

भू- अर्जन-प्र.क्र . एफ..10 - पत्र क्र. 78 - भू- अर्जन- 15.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्रधिकृत करता है :-

भूमि का वर्णन

तहसील

जिला

ग्राम

अर्जनीय रकबा (हेक्टर में ) लगभग (4)

0.704

(3) इटमा उबारी

(1) सतना

(2) नागौद

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5) कार्यपालन यंत्री, लो.नि. विभाग (भ./स. ) सतना, म. प्र.

ललचहा, मढ़ा, खमरेही , उजनेही, हरदुआ मार्ग का मजबूतीकरण एवं उन्नतिकरण के कार्य हेतु.

भू- अर्जन- प्र.क्र. एफ..10- पत्र क्र. 79- भू-अर्जन-15. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्रधिकृत करता है :-

भूमि का वर्णन ग्राम

जिला तहसील

अर्जनीय रकबा ( हेक्टर में ) लगभग (4)

0.058 (1) सतना

(2) नागौद

(3) उजनेही

भूमि का नक्शा (प्लान ) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5) (भ./स. ) सतना, म. प्र. कार्यपालन यंत्री, लो.नि. विभाग ललचहा, मढ़ा, खमरेही , उजनेही, हरदुआ मार्ग का मजबूतीकरण एवं उन्नतिकरण के कार्य हेतु.

सतना, दिनांक 23 अक्टूबर 2015

भू-अर्जन- प्र.क्र. एफ..15- पत्र क्र. 221- भू-अर्जन-15. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है भाग 1 ]

6433

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 नवम्बर 2015

अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्रधिकृत करता है :-

भूमि का वर्णन

ग्राम

जिला तहसील

अर्जनीय रकबा (हेक्टर में ) लगभग (1)

(4) 0.632

(3) टीकर

सतना

(2) मैहर

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन , संभाग, सतना.

(6) अंधियारी सागर बांध निर्माण हेतु.

भू-अर्जन-प्र.क्र. एफ..15- पत्र क्र. 222- भू-अर्जन-15. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्रधिकृत करता है :-

भूमि का वर्णन

ग्राम

जिला तहसील

अर्जनीय रकबा (हेक्टर में ) लगभग

(3)

(4) 0.098 (1) सतना

(2) रामनगर

धनवाही

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन, संभाग, सतना.

(6) अंधियारी सागर बांध निर्माण हेतु.

भू- अर्जन- प्र.क्र. एफ..15- पत्र क्र. 223 - भू-अर्जन-15. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्रधिकृत करता है :-

भूमि का वर्णन

ग्राम

जिला तहसील

अर्जनीय रकबा (हेक्टर में ) लगभग

(4) 0.626

(3) दतवार

(2) रामनगर

(1) सतना

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है .

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की उपधारा ( 2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन, संभाग, सतना.

(6) अंधियारी सागर बांध निर्माण हेतु.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संतोष मिश्र , कलेक्टर एवं पदेन अपरसचिव.

[भाग 1 6434

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 नवम्बर 2015

कार्यालय, कलेक्टर, जिला गुना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

गुना, दिनांक 2 नवम्बर 2015

प्र. क्र. 11 - अ-82-2014-15- पगारा-51 . चूंकि, राज्य शासन, को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः नवीन भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में , धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन भूमि का वर्णन

का वर्णन जिला तहसील

धारा 12 अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

रकबा

सर्वे नं.

(5)

(6)

(4)

(3)

(2)

(1)

0.052

174/1/4 में से

पगारा

संभागीय प्रबंधक मध्यप्रदेश गुना-अशोकनगर मार्ग पर गुना

गुना

0.011

180/1 /ख

प.ह.न.

सड़क विकास निगम , ग्वालियर.

174/1/क 2 में से 0.021

ग्राम 09

ग्राम पगारा में टोल प्लाजा निर्माण हेतु.

0.030

179/1 में से

174/1/क 3 में से 0.021

180/1/क

0.023

174/1/5

0.031

0.011

180/1 /ग

0.050

181/1

0.250

कुल योग ..

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भूमि सर्वे नंबरान का विस्तृत विवरण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी गुना के कार्यालय तथा संभागीय प्रबंधक मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

(3) इस संबंध में कोई आपत्ति हो तो अधिसूचना प्रकाशन तिथि के 60 दिवस के भीतर अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) गुना के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, श्रीमन शुक्ला, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छिन्दवाड़ा , दिनांक 4 नवम्बर 2015

रा. प्र. क्र. 02 - अ- 82-2014-2015 - भू-अर्जन- 2015.- मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग , मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल का आदेश क्रमांक एफ-12-2-2014- सात- शा. 2 ए, भोपाल दिनांक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी " आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति " (Consent Land Purchase Policy ) के अन्तर्गत सोनापिपरी- उमरेठ- मोआरी- अम्बाडा ( एम. डी. आर. ) मार्ग के उन्नयन एवं बायपास मार्ग के निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि क्रय किये जाने हेतु म. प्र. शासन, ( एम.पी.आर.डी.सी. ) लोक निर्माण विभाग छिन्दवाड़ा के पक्ष में क्रय किया जाना प्रस्तावित है . उक्त अनुसूची में दर्शाये गये कृषकों की निजी भूमि से सम्बन्धित कृषकों को प्रारूप " क " में सूचना दी जाकर उनसे प्रारूप " ख " में सहमति ले ली गई है ..

6435

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 नवम्बर 2015

भाग 1 ]

इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन में सोनापिपरी - उमरेठ - मोआरी - अम्बाडा (एम.डी.आर. ) मार्ग के उन्नयन एवं बायपास मार्ग के निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

जिला तहसील

क्रय की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के भूमि स्वामी का नाम एवं पता

(4)

(3)

(1) (2) उमरेठ

छिन्दवाड़ा

ग्राम - उमरेठ ब.न. 32 प.ह.न. - 05/09 रा.नि.मं. -उमरेठ.

1. बुद्धो पुत्री गोंडु जाति गोंड निवासी उमरेठ-भूमि-स्वामी.

2. सोहनी पति रूखमचंद गोड निवासी उमरेठ- भूमि-स्वामी.

खसरा नम्बर

योजना जिसके लिये भूमि क्रय की जाना प्रस्तावित है.

क्रय किये जाने वाला प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)

(5)

(6)

(7)

0.020

198/1

0.008

सोनापिपरी - उमरेठ- मोआरी-अम्बाडा (एम.डी.आर. ) मार्ग के उन्नयन एवं 180/1 ,

0.006

बायपास मार्ग के 180/2

निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये.

0.034

कुल योग ..

2. उपरोक्त अनुसूची में दर्शाई गई भूमि के सम्बंध में किसी जनसामान्य को भूमि अथवा भूमि के स्वत्व एवं प्रस्तावित भूमि के भू- भाग पर स्थित सम्पत्तियों के सम्बंध में कोई आक्षेप/ आपत्ति है तो वह ज़ारी दिनांक के 15 दिवस के भीतर लिखित रूप में स्वयं अथवा अभिभाषक के माध्यम से न्यायालय कलेक्टर छिन्दवाड़ा के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है.

रा. प्र. क्र. 03- अ-82-2014-2015- भू-अर्जन-2015 .- मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग , मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल का आदेश क्रमांक एफ-12-2-2014- सात- शा. 2 ए, भोपाल दिनांक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी " आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति" (Consent Land Purchase Policy) के अन्तर्गत सोनापिपरी- उमरेठ - मोआरी - अम्बाडा ( एम.डी.आर. ) मार्ग के उन्नयन एवं बायपास मार्ग के निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि क्रय किये जाने हेतु म. प्र. शासन, ( एम.पी.आर.डी.सी. ) लोक निर्माण विभाग छिन्दवाड़ा के पक्ष में क्रय किया जाना प्रस्तावित है. उक्त अनुसूची में दर्शाये गये कृषकों की निजी भूमि से सम्बन्धित कृषकों को प्रारूप " क " में सूचना दी जाकर उनसे प्रारूप " ख " में सहमति ले ली गई है.

इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है , कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन में सोनापिपरी - उमरेठ- मोआरी- अम्बाडा (एम.डी.आर. ) मार्ग के उन्नयन एवं बायपास मार्ग के निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

जिला तहसील

क्रय की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के भूमि स्वामी का नाम एवं पता

(4)

(3)

(2) उमरेठ

(1) छिन्दवाड़ा

ग्राम- सोनापिपरी ब.न. 591 1. प.ह.न. - 21/ 14 रा.नि.मं. -उमरेठ.

भुवनलाल, नामदेव, सुखदेव पुत्रगण रामजी, द्रोपति वि. दिनेश शुभम, संजय पिता दिनेश, साधना, पुत्री दिनेश धनिया वि. रामजी गौतम पिता चिन्तामन, उर्मिला वि. चिन्तामन पवार निवासी सोनापिपरी - भूमि.

खसरा नम्बर

योजना जिसके लिये भूमि क्रय की जाना प्रस्तावित है.

क्रय किये जाने वाला प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)

(7) (5) 19/1

(6) 0.080

सोनापिपरी- उमरेठ- मोआरी-अम्बाडा (एम.डी.आर. ) मार्ग के उन्नयन एवं बायपास मार्ग के निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये.

6436

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 नवम्बर 2015

[भाग 1

(6)

(2)

(4)

(5)

(7) (1)

(3)

36/6

0.036

2. मु. कमलाबाई वि.

39/6

0.025

फूलसिंग श्रीपाल ,

रामपाल, सतपाल,

अमित, पुत्रगण फूलसिंग,

अमिता, तारा, संगीता,

पुत्रीगण फूलसिंग

निवासी सोनापिपरी-

भूमि-स्वामी.

39/3

0.040

3. रग्घू, अन्नूलाल, सुनील

0.025

39/5

पिता बाला मु. मानवती वि. बाला, अतरो , तुलसा पिता गोधू गोंड निवासी सोनापिपरी - भूमि-स्वामी.

38/1

0.058

4. विपत पिता कुन्दन,

ज्ञानाबाई बेवा मोती दिलीप, पप्पू पिता मोती जाति गोंड निवासी सोनापिपरी-भूमि-स्वामी.

0.160

5. तुलसीराम पिता गोधू मु. 39/4 तुलसा पिता गोधूगोंड निवासी सोनापिपरी- भूमि- स्वामी.

0.424

कुल योग .

2. उपरोक्त अनुसूची में दर्शाई गई भूमि के सम्बंध में किसी जनसामान्य को भूमि अथवा भूमि के स्वत्वं एवं प्रस्तावित भूमि के भू- भाग पर स्थित सम्पत्तियों के सम्बंध में कोई आक्षेप/ आपत्ति है तो वह जारी दिनांक के 15 दिवस के भीतर लिखित रूप में स्वयं अथवा अभिभाषक के माध्यम से न्यायालय कलेक्टर छिन्दवाड़ा के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है.

रा. प्र. क्र. 04-अ-82-2014-2015- भू-अर्जन- 2015.- मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग , मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल का आदेश क्रमांक एफ- 12-2-2014- सात- शा. 2 ए, भोपाल दिनांक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी " आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति " (Consent Land Purchase Policy) के अन्तर्गत सोनापिपरी - उमरेठ- मोआरी- अम्बाडा ( एम.डी.आर. ) मार्ग के उन्नयन एवं बायपास मार्ग के निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि क्रय किये जाने हेतु म. प्र. शासन , ( एम.पी.आर.डी.सी. ) लोक निर्माण विभाग छिन्दवाड़ा के पक्ष में क्रय किया जाना प्रस्तावित है. उक्त अनुसूची में दर्शाये गये कृषकों की निजी भूमि से सम्बन्धित कृषकों को प्रारूप " क " में सूचना दी जाकर उनसे प्रारूप " ख " में सहमति ले ली गई है.

इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है , कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन में सोनापिपरी - उमरेठ-मोआरी- अम्बाडा (एम.डी.आर. ) मार्ग के उन्नयन एवं बायपास मार्ग के निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

जिला तहसील

खसरा नम्बर

योजना जिसके लिये भूमि क्रय की जाना प्रस्तावित है .

क्रय की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के भूमि स्वामी का नाम एवं पता

क्रय किये जाने वाला प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)

(5)

(6)

(3)

(4)

0.080

180/16

(1) छिन्दवाड़ा

(2) उमरेठ ग्राम-पाठा ब. न. 322 प.ह.न. - 06/ 10 रा.नि.मं. -उमरेठ.

(7) सोनापिपरी- उमरेठ- मोआरी-अम्बाडा (एम.डी.आर. ) मार्ग

1. प्रीतम पिता गुलाबी जाति तेली निवासी पाठा- भूमि-स्वामी.

6437 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 नवम्बर 2015

(3)

(5)

(6)

(7) (2)

(4)

(1)

202

0.040

के उन्नयन एवं बायपास मार्ग के निर्माण हेतु निजी भूमिके सार्वजनिक प्रयोजन के लिये.

2. हरिचंद, बीरनसा पुत्र अर्जनसा, नैनसा पिता प्रेमसा, गुरूप्रसाद, अजबलाल पुत्र सुरनसा, रामू, सहागलाल, मोहनसिंग , अशोक, पुत्रगण कलीराम जाति गोंड निवासी पाठा- भूमि स्वामी.

215/1

0.020

3. गुरूप्रसाद पिता सुरनसा जाति गोंड निवासी पाठा- भूमि-स्वामी.

0.020

215/2

4. अजबलाल पिता सुरजसा जाति गोंड निवासी पाठा- भूमि-स्वामी.

0.032

230

5. सेवकराम पिता जियन, सुरेश, दिनेश, पिता डोरीलाल, सिपती वि. डोरीलाल , शान्ता मान्ता पुत्रियां जीयन जाति मेहरा निवासी पाठा- भूमि-स्वामी.

0.024

6. हेमराज पिता श्रीचंद 231 जाति मेहरा निवासी पाठा- भूमि-स्वामी.

232

0.020

7. सरब्दी, वि.

हीराचंद रामप्यारी पुत्री हीराचन्द पति धनलाल जाति मेहरा निवासी पाठा- भूमिस्वामी.

0.016

233/1

8. सिकल पिता ज्ञानचन्द मेहरा जाति मेहरा निवासी पाठा- भूमिस्वामी.

233/2

0.016

0.268

9. सहसराम पिता ज्ञानचन्द जाति मेहरा निवासी पाठा- भूमि- स्वामी. कुल योग ..

[ भाग 1 6438

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 नवम्बर 2015

2. उपरोक्त अनुसूची में दर्शाई गई भूमि के सम्बंध में किसी जनसामान्य को भूमि अथवा भूमि के स्वत्व एवं प्रस्तावित भूमि के भू- भाग पर स्थित सम्पत्तियों के सम्बंध में कोई आक्षेप/ आपत्ति है तो वह जारी दिनांक के 15 दिवस के भीतर लिखित रूप में स्वयं अथवा अभिभाषक के माध्यम से न्यायालय कलेक्टर छिन्दवाड़ा के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है.

रा. प्र. क्र. 05- अ- 82-2014-2015- भू-अर्जन- 2015.-मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग , मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल का आदेश क्रमांक एफ-12-2-2014- सात- शा. 2 ए, भोपाल दिनांक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी " आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति " (Consent Land Purchase Policy ) के अन्तर्गत सोनापिपरी - उमरेठ- मोआरी - अम्बाडा ( एम.डी.आर. ) मार्ग के उन्नयन एवं बायपास मार्ग के निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि क्रय किये जाने हेतु म. प्र. शासन, ( एम.पी.आर.डी.सी. ) लोक निर्माण विभाग छिन्दवाड़ा के पक्ष में क्रय किया जाना प्रस्तावित है. उक्त अनुसूची में दर्शाये गये कृषकों की निजी भूमि से सम्बन्धित कृषकों को प्रारूप " क " में सूचना दी जाकर उनसे प्रारूप " ख " में सहमति ले ली गई है.

इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन में सोनापिपरी - उमरेठ- मोआरी - अम्बाडा (एम.डी.आर. ) मार्ग के उन्नयन एवं बायपास मार्ग के निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

जिला तहसील

खसरा नम्बर

योजना जिसके लिये भूमि क्रय की जाना प्रस्तावित है.

क्रय किये जाने वाला प्रस्तावित रकबा

(हेक्टेयर में)

क्रय की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के भूमि स्वामी का नाम एवं पता

(6)

(7)

(5)

(4)

(3)

(1) (2)

67/4

0.034

सोनापिपरी- उमरेठ- उमरेठ ग्राम- छाबड़ीकला

छिन्दवाड़ा

ब.न.-174 प.ह.न. -23 रा.नि.मं. -उमरेठ.

1. श्री गजानन्द, लाला, पुत्रगण बाबू पवार नरबदा बाई पुत्री बाबू, निवासी छाबड़ीकला-भूमि- स्वामी.

मोआरी-अम्बाडा (एम.डी.आर. ) मार्ग के उन्नयन एवं बायपास मार्ग के निर्माण के हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये.

कुल योग .. 0.034

2. उपरोक्त अनुसूची में दर्शाई गई भूमि के सम्बंध में किसी जनसामान्य को भूमि अथवा भूमि के स्वत्व एवं प्रस्तावित भूमि के भू- भाग पर स्थित सम्पत्तियों के सम्बंध में कोई आक्षेप/ आपत्ति है तो वह जारी दिनांक के 15 दिवस के भीतर लिखित रूप में स्वयं अथवा अभिभाषक के माध्यम से न्यायालय कलेक्टर छिन्दवाड़ा के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, महेशचन्द्र चौधरी , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

6439

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 नवम्बर 2015

भाग 1 ]

राजस्व विभाग

कार्यालय , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग रीवा , दिनांक 23 अक्टूबर 2015

पत्र क्र. 2194- प्रका.- भू-अर्जन 2015-16. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-सतना

(ख) तहसील- रामनगर

(ग) ग्राम-खोड़री

(घ) क्षेत्रफल लगभग - 1.781 हेक्टेयर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (2)

(1)

अ-निजी पट्टे की भूमि

0.039

729

0.078

747/1 , 747/2

0.283

748 , 748/2 , 748/3

0.304

756/1 , 756/2

0.180

757

763

0.026

0.020

764

0.227

765

766/1

0.085

0.031

767

0.144

769/2, 769/3

0.032

770

0.219

771/1 , 771/2

0.007

772/1, 772/2

(2)

(1) 774/1, 774/1/ख , 774/2, 0.098 774/3, 774/4

योग . 1.773

ब-शासकीय भूमि की भूमि

724 726

0.005 0.003 योग .. 0.008 महायोग 1.781

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत बहुती मुख्य नहर के निर्माण कार्य में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

पत्र क्र. 2196- प्रका.- भू-अर्जन 2015-16.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अंनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सतना

(ख) तहसील-रामनगर

(ग) ग्राम-मतहा

(घ) क्षेत्रफल लगभग - 3.899 हेक्टेयर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में )

(2)

(1)

अ-निजी पट्टे की भूमि

0.446

2/1 , 2/2

0.472

3/1/क, 3/1 /ख, ३/ 1 /ग [भाग 1 6440

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 नवम्बर 2015

(1)

(2)

0.015

7/1, 7/2

0.210

8/1

और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

0.035

9/1 , 9/2

अनुसूची

0.173

10/1, 10/2

(1 ) भूमि का वर्णन-

0.161

19/1, 19/2

0.263

(क) जिला-सतना

20/1, 20/2

(ख ) तहसील-रामनगर

0.220

21/1, 21/2

(ग) ग्राम-छिरहाई

0.020

22

(घ ) क्षेत्रफल लगभग - 38.739 हेक्टेयर.

0.218

108/1/क, 108/1 /ख,

108/1/1, 108/2

खसरा नं.

0.310

110/1/क, 110/1 /ख , 110/2

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में ) 0.031

(2)

(1)

112/1/क, 112/1 /ख,

112/1 /ग , 112/2

अ-निजी पट्टे की भूमि 0.309

113

0.021

624

0.196

0.526 114/1/क , 114/1 /ख , 114/2

625/1, 625/2

0.180

0.181 117/1 , 117/2

626

0.732 0.141

627/1, 627/2

118/1 , 118/2

659/1

0.348

119/1/क, 119/1 /ख , 119/2

659/2/क

0.023

121/1/क, 121/1/ख

659/2/ख

0.086

122/1 , 122/2

659/1073/1

0.039

126/1 , 126/2 , 126/3

659/1073/2

योग 3.896

696/1

ब-शासकीय भूमि की भूमि

696/4/3

0.003

111

696/4/4

696/5

योग .. 0.003

696/2/4

महायोग .. 3.899

696/3

0.929

696/4/1

696/4/2

696/4/3

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत बहुती मुख्य नहर के निर्माण कार्य में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

696/2/2/क

696/2/2/ख

696/2/3

696/1 /घ

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

696/2/1/क

696/2/1 /ख

696/2/2/क

696/1/ख

पत्र क्र. 2198 - प्रका. - भू-अर्जन 2015-16. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास.

696/1 /ग भाग 1 ]

6441

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 नवम्बर 2015

(2) (1)

2.623 699

0.122 701

1.647 702

0.024 703

0.061 704

705/1/1 , 705/1/3 , 705/1/4 1.428 705/2 , 705/3 , 705/4

0.609 706

707

0.109

0.086 708

0.108 713/1 , 713/3

0.559 714/1 , 714/2 , 714/3

0.887 716

0.036 717/2

0.757 718

2.065 720/1 , 720/3

0.15 712, 721/2

722

0.472

0.494 723, 723/2

0.526 725

0.036 726

1.401 737/1 /क, 737/2

0.170 738/1

0.267 739

0.109 741

0.077 742

0.068 743/1, 743/2

0.789 744/1, 744/2

1.153 757/1 , 757/2, 757/3

758/1 /क, 758/2/ख ,

2.026 758/3/क , 758/3/ख

0.769 759

760

1.008

0.319 761

762/ 1 /क, 762/ 1 /ख,

0.048 762/2/1 , 762/2/2 ,

763/1 /क

(2)

(1)

763/1/ख

1.114

763/1 /ग , 763/2/1 ,

763/2/2

0.319

764/1 , 764/2 , 764/3

0.319

765/1 , 765/2, 765/3

0.252

766/1 , 766/2 , 766/3

767/1/क, 767/1/ख ,

0.550

767/1/1, 767/2/1 ,

767/2/2

0.650

768

770

0.053

0.495

771/1/क, 771/1/ख , 771/2

0.014

774/1

0.032

784/2/1, 784/3

0.312

1004/1 , 1004/2

1005/1/1 , 1005/1/2 ,

1.286

1005/2/क, 1005/2/ख ,

1005/1/मिन-352

0.23

1006/1 , 1006/2 , 1006/3

0.045

1007

0.250

1008/1 , 1008/2

1009

0.295

0.048

1010/1 , 1010/2

0.448

1011/1 , 1011/2

0.053

1012

0.087

1013

0.429

1014

0.086

1060 , 1060/1 , 1060/2 , 12.

1060/3

1061

0.081

1062

1.513

1063

0.034

0.235

1064/1

योग 32.622

ब-शासकीय भूमि की भूमि

762/1 /ग

0.008

696/1 /क

0.522

0.372

698 6442

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 नवम्बर 2015

(2)

(1)

700

0.154

709

0.744

737/1/ख

0.028

738/2

0.040

740

4.249

784/1

योग .. 6.117

38.739

महायोग

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत बहुती मुख्य नहर के निर्माण कार्य में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

पत्र क्र. 2200- प्रका.- भू-अर्जन 2015-16. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-सतना

(ख) तहसील-रामनगर

(ग) ग्राम-नौगांव नं. 3

(घ) क्षेत्रफल लगभग - 3.844 हेक्टेयर.

अर्जित रकबा

खसरा नं.

(हेक्टेयर में)

(2):

(1)

अ-निजी पट्टे की भूमि

0.181

12/1

0.388

28

0.020

29

0.421

30/1 , 30/2

0.765

31/1, 31/2

0.106

32/1, 32/2

(2)

(1)

33

0.296

34/1/क, 34/1/ख,

0.190

34/1/ग , 34/2

35/1/क , 35/ 1 /ख,

1.223

35/1 /घ, 35/2

48

0.241

3.831

योग

ब-शासकीय भूमि की भूमि

0.006

10

0.005

11

12/2

0,002

योग .. 0.013

महायोग .. 3.844

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत बहुती मुख्य नहर के निर्माण कार्य में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक , भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 2202 - प्रका.- भू-अर्जन- 2015-16. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सतना

(ख) तहसील- रामनगर

(ग ) ग्राम- बिहारगंज

(घ ) क्षेत्रफल लगभग - 5.649 हेक्टेयर .

खसरा नं.

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

अ-निजी पट्टे की भूमि

0.139

138

0.020

142 6443

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 नवम्बर 2015

भाग 1 ]

(2) (1)

0.036 143

0.024 144

0.133 145

0.174 146

0.049 147

152/1

0.015

0.225 156

0.142 158

0.053 159

0.045 160

0.028 161

0.320 162

0.138 163

0.065 164

165

0.098

0.243 166/1 , 166/2

0.170 168/1

170

0.183

0.404 171

0.009 177

0.238 178

0.010 179

0.127 184

0.071 202

0.139 203

0.057 205

0.528 266/1 , 266/2, 266/3

0.180 267

0.042 268

0.007 274

0.015 275

0.142 276

0.148 279/1 , 279/2

285

0.167

0.105 287

0.007 288

0.097 289

0.017 290

0.023 291

0.034 303

0.155 304

0.148 305/1 , 305/2

(2)

(1)

306/1 , 306/2 , 306/491/1

0.177

306/491/1 , 306/491/2 ,

306/492/1 , 306/492/2 ,

306/494

5.347

योग

ब-शासकीय भूमि की भूमि

0.003

137

0.024

152/2

277

0.155

0.120

278

योग .. 0.302

महायोग .. 5.649

( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत बहुती मुख्य नहर के निर्माण कार्य में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

पत्र क्र. 2204- प्रका. - भू-अर्जन 2015-16. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सतना

(ख) तहसील- रामनगर

(ग) ग्राम-नौगांव नं. 2

(घ) क्षेत्रफल लगभग - 4.855 हेक्टेयर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

अ-निजी पट्टे की भूमि

0.037

68

0.219

69 6444

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 नवम्बर 2015

(2)

(1)

0.429

70

0.029

71

0.336

74

0.086

75

0.144

79/1

0.072

80/1

0.324

81

0.129

82/1 , 82/2 , 82/3

0.081

83

0.413

84

85

0.065

86

0.269

0.351

87

0.089

88

1.092

89/1 , 89/2 , 89/3

0.566

90/1 , 90/2, 90/3

4.731

योग

ब-शासकीय भूमि की भूमि

76/2

0.004

0.120

80/2

योग .. 0.124 महायोग .. 4.855

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत बहुती मुख्य नहर के निर्माण कार्य में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

पत्र क्र. 2206- प्रका.- भू-अर्जन 2015-16. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला - सतना

(ख) तहसील- रामनगर

(ग) ग्राम- जुड़मानी

(घ) क्षेत्रफल लगभग - 11.293 हेक्टेयर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

अ-निजी पट्टे की भूमि

0.054

47/1, 47/2

0.089

49/1, 49/2

0.098

60/1 , 60/2

0.020

61

1.140

62/1 , 62/2 , 62/3

0.072

78

0.840

80

0.0078

81

0.238

87

0.122

89/1 , 89/2

0.144

90/1, 90/2

0.119

108/1 , 108/2

0.392

109

0.920

110/1/क, 110/1 /ख , 110/2/क, 110/2/ख ,

110/2/ग , 110/2/घ

0.050

111

0.337

112/1 , 112/2 , 112/3

0.332

121/1 , 121/2, 121/3

0.235

122/2, 122/3

0.087

123

0.301

172/1 , 172/2 , 172/3 ,

172/4, 172/5

0.010

173

178/1 , 178/2 , 178/3 ,

0.253

178/4 , 178/5 , 178/6 , 178/7 , 178/8

179

0.015

0.198

184/1 , 184/640 , 184/641 , 184/657

0.731

185, 185/657

186

0.050

0.324

187 6445

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 नवम्बर 2015

भाग 1 ]

(2)

(1)

0.476

191/1/क/ 1 , 191/2/क/2

191/1/ख, 191/ 1 /ग

265/1 , 265/2 , 265/3 ,

0.260

265/4 , 265/5 , 265/1/क,

265/1/ख

0.693

275/1, 275/2 , 275/3 , 275/4, 275/5

0.563

282/1, 282/2

0.029

283

0.065

284

0.274

285

286

0.313

0.41

288/1 , 288/2

0.226

289/1, 289/2

0.105

290

0.040

291

0.073

292/1 , 292/2 , 292/660

0.147

293

0.067

298

0.172

299/1, 299/2/क

299/2/ख

300

0.139

302

0.002

योग 11.233

ब-शासकीय भूमि की भूमि

0.030

184/2

0.030

191/2

योग .. 0.060 महायोग 11.293

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत बहुती मुख्य नहर के निर्माण कार्य में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक , भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

पत्र क्र. 2208- प्रका.- भू-अर्जन 2015-16. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सतना

(ख) तहसील- रामनगर

(ग) ग्राम- डेगरहट

(घ) क्षेत्रफल लगभग - 4.312 हेक्टेयर.

अर्जित रकबा ( हेक्टेयर में ) (2)

खसरा नं. (1)

अ-निजी पट्टे की भूमि

0.058

0.148

30/1/क, 30/1 /ख, 30/2 44/1/क, 44/1/ख , 44/1 /ग, 44/1/घ, 44/1/ङ, 44/2, 44/3

0.155

45

0.023

46/1 , 46/2/क, 46/2/ख , 46/2/ग, 46/2/घ, 46/2/ङ

46/11

0.020

47

0.039

48

0.012

49

0.097

50

0.008

51

0.015

52

55

0.233

56

0.243

0.239

57

0.415

58/1, 58/2

65

0.169

0.047

66, 67

0.015

68

69

0.023

0.020

70

0.266

71, 71/3

72

0.015 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 नवम्बर 2015

6446

(2)

(1

0.027

102

0.018

107

0.032

110

0.089

111

112

0.065

0.198

113

0.478

114

0.083

115/1 , 115/2 , 115/3

0.191

116/1 , 116/2

0.015

118、

130

0.539

0.024

131

0.166

132

4.185

योग

ब-शासकीय भूमि की भूमि

0.127

129

योग .. 0.127

4.312

महायोग .

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत बहुती मुख्य नहर के निर्माण कार्य में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 2210 - प्रका.- भू-अर्जन 2015-16. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सतना

(ख) तहसील-रामनगर

(ग) ग्राम- नौगांव नं. 1

(घ) क्षेत्रफल लगभग -7.91 हेक्टेयर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

अ-निजी पट्टे की भूमि

93

0.108

0.930

94

0.324

95

0.072

96

0.051

97

0.014

98/1, 98/2

0.032

99

100

0.121

0.065

114

115

0.010

0.249

116/1

0.089

120/1 , 120/2

1.125

121/1 , 121/2

122

0.120

123

0.285

0.009

139

0.052

140/1 , 104/2

0.409

141, 141/1

0.185

142/2, 142/3

0.196

143/1 , 143/2 , 143/3

1.230

144/1/क, 144/1 /ख ,

144/1/1, 144/2

0.607

145/1/क , 145/1 /ख,

145/1 /ग, 145/2

0.152

146/1/क, 146/ 1 /ख ,

146/ 1 /ग, 146/2

0.768

147, 148, 149

0.049

150/1 , 150/2

0.566

151/1 , 151/2

0.092

152/1, 152/2

7.91

योग

ब-शासकीय भूमि की भूमि

योग . 0.00

महायोग 7.91

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत बहुती मुख्य नहर के निर्माण कार्य में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्तिके अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

6447

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 नवम्बर 2015

भाग 1 ]

पत्र क्र. 2212- प्रका.- भू-अर्जन 2015-16. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सतना

(ख) तहसील-रामनगर

(ग) ग्राम- अरगट

(घ) क्षेत्रफल लगभग - 6.056 हेक्टेयर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

अ-निजी पट्टे की भूमि

0.026

0.094

525/1, 525/2 526/1 , 526/2, 526/3/1 , 526/3/2

0.465

527

0.068

644

0.424

645

646

0.228

0.007

648

0.043

649

0.089

651

0.170

652

0.031

653

0.015

655

0.133

659

0.089

660

0.348

662

0.194

663, 663/100

0.122

664, 664/100

0.261

665 , 665/100

0.065

667

0.086

710

0.108

715

0.024

716

717

0.113

(2)

(1)

0.222

718

0.076

721

0.062

722

723

0.028

724

0.305

725

0.101

0.130

726

0.023

736

0.134

737

0.079

738

0.079

739

0.072

741/1, 741/2

0.238

742/1 , 742/2

0.105

744/1, 744/2

0.105

745

0.076

746/1, 746/2

0.048

751/1 , 751/2, 751/3 ,

751/4

0.081

754/1 , 754/2

0.217

755/1 , 755/2 , 755/3

0.051

758

0.142

759

762

0.373

0.031

763

0.015

764/1 , 764/2

0.016

782/1, 782/2

6,012

योग

ब-शासकीय भूमि की भूमि

0.040

756

0.004

767

0.044

योग .. महायोग 6.056

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत बहुती मुख्य नहर के निर्माण कार्य में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किय जा सकता है.

6448

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 नवम्बर 2015

रीवा , दिनांक 28 अक्टूबर 2015

पत्र क्र. 2232 - प्रका.- भू-अर्जन 2015-16. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है : -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सतना

(ख) तहसील-रामनगर

(ग ) ग्राम- हिनौती

(घ ) क्षेत्रफल लगभग - 20.926 हेक्टेयर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा

(हेक्टेयर में)

(2)

(1)

अ-निजी पट्टे की भूमि

11/1/1 , 11/1/2 , 11/1/3 ,

0.018

0.048

0.169

0.299

11/1/4 , 11/2 , 11/3 , 11/4/1 , 11/4/2 , 11/4/3 12/1/1 , 12/1/2 , 12/1/3 , 12/1/4 , 12/2/1 , 12/2/2 , 12/3/1/1/1 , 12/3/1/1/2 , 12/3/1/3 , 12/3/1/4,12/3/2 , 12/4/1 , 12/4/2 , 12/4/3 15/1/1 , 15/1/2 , 15/1/3 , 15/1/4 , 15/2/1 , 15/2/2 , 15/3/1 , 15/3/1/2, 15/3/2 , 15/3/4 , 15/4/2 , 15/4/3 16/1/1 , 16/1/2 , 16/1/3 , 16/1/4, 16/2 , 16/3/1/1 , 16/3/1/2 , 16/3/2, 16/3/3 , 16/3/4 , 16/4/1 , 16/4/2 , 16/4/3

17/1/1 , 17/1/2 , 17/1/2/1 , 17/1/3 , 17/1/4, 17/2 ,

0.106

17/3/1/1 , 17/3/1/2 , 17/3/2/1 , 17/3/2/2 ,

17/3/2/3 , 17/4/1 , 17/4/2 , 17/4/3

(1)

(2)

18

0.366

0.010

22/1 , 22/2

23/1/क, 23/1/ख/1 ,

23/1/ख/2, 23/1 /ख/3 ,

0.079

23/1 /ख/4, 23/2/1/क , 23/2/क/1 , 23/2/क/2 ,

23/2/ख , 23/2/ग , 23/ 2/घ

0.838

27/1, 27/2/क, 27/2/ख

0.216

42/1/क, 42/1 /ख, 42/1 /ग,

42/1/घ, 42/2

0.29

43/1/1 , 43/1/2 , 43/2

0.382

44/1, 44/2

0.442

47/1, 47/2, 47/3

0.028

48/1, 48/2

0.017

49

0.167

50/1 , 50/2

0.164

51/1 , 51/2, 51/3

52

0.153

53

0.037

54

0.031

0.154

55/1 , 55/2

0.321

57

58

0.037

0.004

59

61/1 , 61/2/1 , 61/2/2 ,

0.443

61/2/3 , 61/2/4 , 61/3/1 ,

61/3/2, 61/3/3

70

0.268

71

0.036

72

0.078

73

0.18

0.009

74

0.004

75

0.084

79/1/1 , 79/1/2 , 79/2

0.054

80/1 , 80/2

81

0.040

0.045

82

0.203

83

0.312

84

85

0.035 6449

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 नवम्बर 2015

भाग 1 ]

(2) (1)

89

0.421

0.053 90

0.906 91/1 , 91/2

0.352 120

121

0.031

0.360 923/1 , 923/2 , 923/3

0.451 934/1 , 934/2/1 , 934/3

938/1

0.236

0.227 939/1/1 , 939/2

0.069 940

941

0.113 942

0.095 943

0.095

0.602 945

0.075 946

947

0.062 956

0.177

0.036 948

957/2759/1/1 ,

0.159 957/2759/1/2,

957/2759/2

958

0.407 964, 964/5 , 964/5/1 ,

1.797 964/6/1 , 964/6/2, 964/7,

964/5 , 964/5/1 , 964/6/1 ,

964/6/2 , 964/7 .

0.101 966 , 966/1/1 , 966/1/2

0.213 968

0.818 970/1 , 970/2 , 970/3 ,

970/4 , 970/5

0.048 974/1 , 974/2

0.509 976

977

0.260

0.024 978

0.105 979

980

0.117

0.348 981

0.887 983/1 , 983/2 , 983/3 , 983/4 985

0.611

0.014 986

(1)

(2)

0.381

1133 , 1133/1

0.304

1138

1139

0.351

योग 18.057

ब-शासकीय भूमि की भूमि

60

0.122

0.664

92

0.155

924

957

0.217

960

0.111

0.228

962

963

0.116

969

0.103

0.009

975

982

0.026

1134

0:100

1135

0.188

0.83

1136

योग .. 2.869

20.926

महायोग

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत बहुती मुख्य नहर के निर्माण कार्य में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. एल. साकेत, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला डिण्डौरी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग डिण्डौरी , दिनांक 26 अक्टूबर 2015

क्र.- भू-अर्जन-183 ( अ-82 ) 2014-15 .-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची में पद ( 1 ) में वर्णित भूमि को, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अपर नर्मदा परियोजना बांध के डूब 6450

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 नवम्बर 2015

क्षेत्र में प्रभावित परिवारों को पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के योजना सार कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 1 , डिण्डौरी के कार्यालय में उपलब्ध है. भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकरः और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात अध्ययन के छूट प्रदान की गई है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला डिण्डौरी

(ख) तहसील- बजाग

(ग ) ग्राम-शोभापुर, प. ह. नं. 198

(घ) लगभग क्षेत्रफल-215.58 हेक्टेयर

(च) शास. भूमि-34.81 हेक्टेयर

(छ) लगभग कुल क्षेत्रफल- 250.39 हेक्टेयर.

रकबा

खसरा नं.

(हेक्टर में)

(2)

(1)

0.05.

295

528

0.01

1.82

544

0.40

546

0.80

547/2

0.80

547/3

0.42

548/1

548/2

0.60

0.40

548/3

0.20

548/4

0.20

548/5

0.80

549

550

1.35

551

1.41

552

0.73

1.51

553

0.41

554/1

0.41

554/2

0.80

555

1.22

556

0.81

557/1

0.80

557/2

0.30

558

(1)

(2)

559

0.46

0.78

560

0.20

561

1.12

562

1.13

563

1.57

564

565

0.44

566

0.75

567/1

0.04

567/3

1.01

0.32

567/4

567/5

0.40

567/6

0.09

570

0.07

571

0.83

0.48

574

575

3.84

0.15

576

0.28

577

1.39

578/1

0.40

578/2

0.79

579/1

0.79

579/2

0.79

579/3

580

1.85

0.09

581

0.18

582/1

582/2

0.20

0.20

582/3

582/4

0.02

0.46

583

0.12

584

586

0.48

587

1.24

588

0.67

595

0.32

596

1.09

0.12

597

0.53

598

621

0.26

653/1

0.02

0.03

653/2

0.03

653/3

653/4

0.03 6451

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 नवम्बर 2015

भाग 1 ]

(2) (1)

0.13 654

0.16 655/1

0.16 655/2

0.15 655/3

0.12 657/1

657/2

0.13

0.13 657/3

0.01 658

0.07 659/1

0.07 659/2

0.20 660

0.91 661

0.28 662

0.09 664

0.22 665

0.27 666

667

0.01

0.39 668

0.17 669

0.01 671

0.10 672

0.17 673

0.93 674

675

0.27

0.06 .

676/1

676/2

0.05

0.05 676/3

0.28 677

678

0.32

0.10 679

0.68 682

683

2.61

1.54 685

0.10 686

0.40 687

4.28 688

0.83 689

0.87 691/1

0.87 691/2

692

0.81 693

0.73

0.22 695

0.35 696/1

0.40 696/2

(2)

(1)

0.34

697/1

0.34

697/2

0.35

697/3

0.20

699

0.47

700/1

700/2

0.47

0.47

700/3

0.40

701

703

1.45

2.67.

704

0.19

705/1

0.19

705/2

0.19

705/3

706

0.79

707

1.55

0.54

708

0.06

709/1

0.06

709/2

0.06

709/3

0.06

709/4

0.40

711

712/1

0.80

712/2

1.05

713/1

1.56

0.80

713/2

0.40

713/3

0.40

713/4

0.50

713/5

1.61

714

715

1.61

3.11

716

1.70

717/1

717/2

1.64

0.87

718

719

1.34

720

0.71

721

0.82

0.26

722/1

0.26

722/2

722/3

1.32

723

4.66

724

1.13

725

0.19

0.20

726/1 6452

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 नवम्बर 2015

(2) (1)

0.20 726/2

0.68 726/3

727

0.77

0.14 728

0.18 729

0.60 730

0.28 732

0.10 733

0.28 735

736

1.83

0.42 737

0.45 738

0.45 739/1

0.44 739/2

1.05 739/3

0.05 740

0.60 741

0.88 742

0.84 743

0.41 744

0.41 745

0.35 746/1

0.55 746/2

0.10 746/3

0.25 746/4

0.17 746/5

0.17 746/6

0.85 747

0.09 748

0.47 749

0.40 750

1.37 752

1.17 753/2

1.20 753/3क

1.80 753/3[k

0.53 754

1.64 755

0.40 758/1

0.41 758/2

0.40 759/1

0.80 759/2

0.40 759/3

0.58 759/4

0.20 761/1

761/2

0.10

(2)

(1)

761/3

0.20

0.20

761/4

0.20

761/5

761/6

0.45

0.20

761/7

0.20

761/8

1.20

761/9

0.12

762/1

0.07

762/2

0.10

762/3

0.01

762/4

0.30

762/5

0.10

762/6

0.02

762/7

0.11

762/8

0.02

762/9

762/10

0.03

0.02

763

764

0.70

765

0:12

0.50

766

0.14

767

0.28

768/1

1.40

768/2

1.21

769

770

1.94

0.31

771

1.21

772

773

1.94

0.31

774

0.37

775

776

0.15

0.15

777

0.05

778/1

778/2

0.05

0.05

778/3

0.19

779

780

0.13

781

0.13

0.34

782

0.23

784

785

0.07

0.10

786

0.25

787

0.04

788 6453

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 नवम्बर 2015

भाग 1 ]

(1)

(2)

0.06 789

0.09 790

0.03. 791

0.22 793

794/1

1.74

0.40 794/2

1.07 794/3

1.07 794/4

0.72 796/2

1.95 798

0.48 800

0.39 802

0.55 803

0.51 804

2.39 805

806

0.94

1.20 807

1.11 808/1

0.80 808/2

808/3

1.60

1.19 809

0.40 810

0.33 811

0.40 812

813

0.43 815

0.41

1.17 816

1.17 817

2.23 818

819

1.17 820

1.31 821

0.40

0.40 822

0.33 823

3.19 824

0.69 825/1

0.68 825/2

4.05 826

1.11 827

0.50 828/1

0.50 828/2

0.50 828/3

0.51 828/4

1.21 831

1.01 832/1

(2)

(1)

0.81

832/2

1.02

832/3

833/1

0.49

0.92

833/2

1.53

834

837

0.05

2.12

838

0.71

839

1.02

840/1

840/2

0.92

0.92

840/3

841

0.15

0.73

846

0.22

847

0.25

852

853

0.06

4.08

854/1

855

4.37

856

4.19

0.28

857

0.18

858

860

0.01

1.18

861

1.36

862

888

0.12

0.40

947/1

1.20

947/2

1.24

947/3

0.46

948/855

215.58

निजी भूमि

शासकीय भूमि -545 , 563 , 572, 573 , 622 , 656, 663 , 670, 680, 681 , 684, 690 , 694, 698, 702, 710 , 731 , 734, 751 , 753/1 , 756 , 757 , 760 , 783 , 792, 795 , 796/1 , 797 , 799 , 801 , 814, 829, 830

कुल भूमि 34.81 250.39

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- अपर नर्मदा परियोजना बांध निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा भू-अर्जन अधिकारी/कलेक्टर कार्यालय डिण्डौरी एवं कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्र. 1 , डिण्डौरी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

(4) बांध के डूब क्षेत्र में प्रभावित परिवारों को पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के योजना सार कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्र. 1 , डिण्डौरी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

6454

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 नवम्बर 2015

क्र.- भू- अर्जन-184 ( अ-82) 2014-15.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अपर नर्मदा परियोजना बांध के डूब क्षेत्र में प्रभावित परिवारों को पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के योजना सार कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 1 , डिण्डौरी के कार्यालय में उपलब्ध है . भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात अध्ययन के छूट प्रदान की गई है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला डिण्डौरी

(ख) तहसील- बजाग

(ग) ग्राम- परसवाह, प. ह . नं. 200

(घ) लगभग क्षेत्रफल-158.34 हेक्टेयर

(च ) शास. भूमि-51.70 हेक्टेयर

(छ ) लगभग कुल क्षेत्रफल- 210.04 हेक्टेयर.

खसरा नं.

रकबा (हेक्टर में)

(2)

(1)

204

0.130

206

0.210

0.020

207

0.280

208

210

0.400

0.080

212/1

0.080

212/2

0.600

213

0.110

214

0.130

215

216

0.200

217

0.690

0.400

218/1

0.190

218/2

0.020

218/3

0.77

219

0.010

221

222

0.090

223

0.130

224

0.260

(2)

(1)

1.040

225

226/1

0.190

226/2

0.190

226/3

0.190

227/1

1.010

0.400

227/2

0.490

228

0.720

229/1

0.600

229/2

1.670

230

0.780

231

232/1

0.090

232/2

0.290

0.600

233/1

0.600

233/2

2.240

233/3

234

0.570

235

1.850

4.060

236/1

236/2

0.520

237

2.900

0.710

239

1.100

240

2.070

241

242

0.730

243

0.490

1.340

244/1

0.800

244/2

8.700

245

1.710

246

0.190

247

0.420

248

0.720

249

0.710

250

0.200

251

1.110

252

4.440

254

0.200

255

256

0.610

0.090

257

0.280

258/1

0.140

258/2

0.150

258/3

0.070

259/1 भाग 1 ]

6455

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 नवम्बर 2015

(2) (1)

0.060 259/2

0.140 259/3

0.160 259/4

0.070 259/5

2.800 261

1.340 262

263

1.000

1.280 264

265

3.820 266

3.880 270

1.210

1.580 272/1

0.400 272/2

1.040 273

1.850 274

278

0.800

0.350 279

0.290 281

0.300 282-

0.300 283

0.300 284

0.220 285

0.230 286

0.360 287

0.100 288

0.880 290

0.200 291

292

2.740

0.650 293

1.510 294

1.200 295/1

1.200 295/2

1.490 296/1

0.400 296/2

0.400 296/3

297/1

0.690

0.700 297/2

0.700 297/3

1.290 298

0.680 299/1

0.400 299/2

300

1.440

1.010 301

0.740 302

(2)

(1)

0.750

303

1.070

304

1.010

305

306

1.460

0.640

308

0.650

309

0.320

310/1

0.320

310/2

0.790

311/1

0.780

311/2

0.530

312

0.530

313

0.530

314

0.810

315

1.940

316

0.700

317

0.630

318

0.670

319/1

1.200

319/2

0.790

322/1

0.270

322/2

0.320

324

0.300

325

0.180

326

0.200

327

328

0.610

329

0.300

330

0.360

0.400

331

1.840

332/1

0.800

332/2

333

0.160

334/2

0.400

3.660

335

0.400

336

1.460

337

1.350

338

0.450

341

0.230

342

343

0.810

0.250

344

1.180

345

1.160

346

0.970

347 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 नवम्बर 2015

6456

(2) (1)

0.390 348

3.000 349/1

0.560 349/2

0.220 355/1

0.030 355/2

1.750 356

0.630 357

0.350 358

0.070 359

0.400 364/1

1.780 364/2

1.480 364/3

1.880 365

0.050 371

0.150 419

420

0.030

0.080 446/1

0.550 450/2

0.400 450/3

0.080 450/5

0.800 450/6

0.560 451

0.080 452/2

0.270 452/3

0.660 453

0.530 454

0.450 455/1

0.450 455/2

0.450 455/3

0.450 455/4

0.460 455/5

0.100 455/6

0.030 457/2

0.090 457/3

465

0.060

0.050 468/1

0.010 468/2

0.070 469/1

0.070 469/2

0.080 469/3

0100 470/1

0.110 470/2

470/3

0.110

(2)

(1)

0.020

471

0.110

472/1

472/2

0.110

0.110

472/3

0.080

473/1

0.080

473/2

0.080

473/3

0.130

474/1

0.050

474/2

0.040

474/3

0.200

476

0.180

477

0.120

478

0.200

479

1.170

482/1

1.010

482/2

0.200

483

0.440

490

1.130

491/1

1.400

491/2

0.070

496/1

0.240

496/2

0.240

496/3

0.240

496/4

0.250

496/5

497/2

0.630

निजी योग 158.34

शासकीय भूमि.- 205 , 209 , 211 , 220 , 238, 353 , 260, 267, 268, 269, 271 , 275 , 276 , 277 , 280 , 289 , 307 , 320 , 321 , 323, 334/1 , 456 , 458 , 484

51.70

210.04

कुल भूमि

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- अपर नर्मदा परियोजना बांध निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा भू-अर्जन अधिकारी/कलेक्टर कार्यालय डिण्डौरी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 1 , डिण्डौरी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

(4 ) बांध के डूब क्षेत्र में प्रभावित परिवारों को पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के योजना सार कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 1 , डिण्डौरी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

भाग 1 ]

6457

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 नवम्बर 2015

क्र.-भू-अर्जन-185 (अ-82) 2014-15.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अपर नर्मदा परियोज़ना बांध के डूब क्षेत्र में प्रभावित परिवारों को पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के योजना सार कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 1 , डिण्डौरी केकार्यालय में उपलब्ध है. भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात अध्ययन के छूट प्रदान की गई है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला डिण्डौरी

(ख) तहसील- बजाग

(ग) ग्राम- पथरकुच्चा माल , प. ह. नं. 201

(घ) लगभग क्षेत्रफल- 227.86 हेक्टेयर

(च) शास. भूमि-33.03 हेक्टेयर

(छ) लगभग कुल क्षेत्रफल- 260.89 हेक्टेयर.

रकबा

खसरा नं.

(हेक्टर में)

(2)

(1)

0.04

2

0.01

3/1

0.09

3/2

0.19

4

0.07

5

0.07

6

1.88

7

1.36

8

0.25

9/1

0.16

9/2

0.33

9/3

0.33

9/4

0.05

9/5

0.01

31

0.05

32

0.08

33

0.52

34

0.12

35

0.17

36

0.04

38/2

(2)

(1)

0.19

39/1

0.25

39/2

0.04

39/3

0.28

41

44

1.34

45

1.50

0.12

47

2.60

48

1.08

50

51

1.08

0.06

53

54/1

0.26.

0.27

54/2

0.27

54/3

0.04

55/1

55/2

0.04

0.04

55/3

0.02

56

0.06

57

60

0.05

63

0.062

65

1.91

0.08

66

0.63

67

68

1.00

0.06

69

0.05

70/1

0.33

70/2

0.38

71

2.76

73

74

0.02

0.10

75/358

0.82

77/1

1.63

77/2

77/3

0.81

0.39

78/1

0.20

78/2

79/1

0.15

79/2

0.14

80

0.29

82/1

0.15

0.16

82/2

0.27

83

0.03

84

85

0.28 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 नवम्बर 2015

6458

(2) (1)

0.01 86/1

0.01 86/2

0.01. 86/3

0.01 86/4

0.73 87

0.22 88/353

0.37 91/1

0.38 91/2

92

0.41

0.42 93/1

0.40 93/2

0.40 94/1

0.76 94/2

0.36 94/3

0.17 95/1

0.17 95/2

0.18 95/3

0.17 95/4

0.18 95/5

0.18 95/6

1.00 97/1

1.05 97/2

0.8 97/3

0.23 98/1

0.23 98/2

0.19 99

0.04 100/1

0.03 100/2

0.16 102

0.17 103

0.05 104/1

0.05 104/2

2.32 105

2.94 106

2.06 107

0.13 108

0.19 110/1

0.52 110/3

0.08 110/4

0.4

0.34 111/2

0.38 111/3

0.35 111/4

0.58 111/5

0.88 112

(2)

(1)

0.55

114/1

0.15

114/2

0.64

115/1

1.04

115/2

0.40

115/3

0.79

116

0.76

117

0.60

118

0.64

119

1.85

120

0.09

127/3

0.02

167/2

0.02

169

1.18

170/1

0.90

170/2

0.40

170/3

0.40

170/4

0.10

170/5

0.48

171

1.30

172

0.24

173

1.08

175/1

0.76

175/2

1.22

176

2.68

177

0.74

178/1

0.74

178/2

4.83

180

0.02

181/1

0.02

181/2

182

1.45

0.03

182/356

0.20

184

185/1

0.98

185/2

0.98

0.98

185/3

0.97

185/4

0.97

185/5

0.97

185/6

1.55

186

3.63

188

1.16

189

1.06

190

0.39

191/1

191/2

1.89

191/3

0.39 6459

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 नवम्बर 2015

भाग 1 ]

(2) (1)

0.39 191/4

0.38 192/1

192/2

0.37

0.37 192/3

2.08 193

2.19 194

1.00 195

0.90 196

0.78 197

1.20 198

199

1.41

3.39 200

203

0.26

0.30 204/1

0.25 204/2

0.71 205

206/1

0.45

0.23 206/2

0.39 207/1

207/2

0.39

0.06 208

210

0.15

0.95 214/1

0.53 214/2

0.18 214/3

0.39 214/4

0.40 214/5

215

0.13

0.24 216

217

0.10

0.08 218

219

0.44

0.14 221

0.13 222

0.15 222/355

0.01 223

1.88 224

0.88 225/1

0.89 225/2

0.22 226

227

0.11

0.10 229

0.04 230/1

0.04 230/2

0.38 232

(1)

(2)

0.01

232/351

0.12

234/1

:

0.12

234/2

235

0.06

0.02

236/1

0.03

236/2

0.03

237/1

0.03

237/2

0.05

238

0.09

239/1

0.1

239/2

241

0.16

242

0.07

0.07

243

244

0.04

0.03

245/1

0.01

245/2

0.10

246/1

0.09

246/2

248

0.05

0.19

251

0.12

253

0.20

254

0.22

255

0.25

256

1.07

258

1.01

259

1.07

260

0.47

261

1.90

262

263

1.07

1..07

264

0.40

265/1

0.37

265/2

265/3

0.37

266

2.35

267

0.93

0.20

268/1

268/2

0.46

268/3

0.46

1.02

269

0.52

270/1

270/2

1.71

0.92

271

0.89

272 6460

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 नवम्बर 2015

(2) (1)

273/1

0.56

0.57 273/2

0.57 273/3

0.56 273/4

1.00 274/1

0.40 274/2

0.40 274/3

0.99 274/4

0.44 275/1

275/2

0.44

0.6 276

0.7 277

0.34 278

0.84. 279

2.05 281/1

2.05 281/2

2.05 281/3

0.72 . 282

0.45 283/1

0.45 283/2

0.44 283/3

0.45 283/4

0.45 283/5

284/1

0.81

0.41 284/2

0.40 285/1

0.81 285/2

2.56 286

1.80 287

0.52 288/1

0.53 288/2

0.52 288/3

1.44 289

0.54 292

4.95 294

0.03 295/1

1.53 296

1.3 297

0.81 298

299

1.59

1.31 300

1.21 301

0.30 302

0.30 303

0.41 304

305

1.19

2.42 306/1

306/2

1.23

1.43 307

(2)

(1)

2.90

308

0.69

309/1

0.69

309/2

310/1

0.18

0.18

310/2

2.27

311

312

0.42

2.86

313

314/1

1.39

1.39

314/2

315/1

1.38

1.39

315/2

0.18

316/1

316/2

0.50

0.59

316/3

0.5

316/4

0.55

317/1

0.54

317/2

1.67

318

320

0.11

0.09

321.

322

0.13

0.14

323

0.37

324

325

0.35

0.30

329

0.01

329/352

0.10

330

332

0.28

334

0.05

0.19

335

0.23

336

0.14

337/1

337/2

0.04

338

0.19

0.17

339

1.60

340

1.60

341

0.42

343/1

343/2

0.42

0.84

344/1

0.84

344/2

1.71

345/1

1.71

345/2

1.39

346

1.40

348

0.31

349

1.40

350

227.86

निजी योग 6461

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 नवम्बर 2015

भाग 1 ]

शासकीय भूमि .-1. 40, 49, 52, 58, 59 , 61 , 62 , 64, 72 , 75, 76,81 , 88 , 89 , 90, 96, 101 , 113, 179, 183 , 187 , 201 , 202, 209, 211 , 212, 213 , 213/359, 220 , 228 , 231 , 233 , 240, 247, 249 , 250, 252, 257, 280 , 281/357 , 290, 291 , 293, 319 , 326 , 327, 328 , 331 , 333, 342, 347 ,

33.03 कुल भूमि . 260.89

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- अपर नर्मदा परियोजना बांध निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा भू-अर्जन अधिकारी/कलेक्टर कार्यालय डिण्डौरी एवं कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्र. 1 , डिण्डौरी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

(4) बांध के डूब क्षेत्र में प्रभावित परिवारों को पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के योजना सार कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 1 , डिण्डौरी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र.-भू-अर्जन-186( अ-82) 2014-15. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि को, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अपर नर्मदा परियोजना बांध के डूब क्षेत्र में प्रभावित परिवारों को पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के योजना सार कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 1 , डिण्डौरी के कार्यालय में उपलब्ध है. भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात अध्ययन के छूट प्रदान की गई है. अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क ) जिला डिण्डौरी

(ख ) तहसील- बजाग

(ग) ग्राम- पथरकुच्चा रैयत , प. ह. नं. 201

(घ) लगभग क्षेत्रफल-112.55 हेक्टेयर

(च) शास. भूमि-20.78 हेक्टेयर.

(छ ) लगभग कुल क्षेत्रफल- 133.33 हेक्टेयर .

खसरा नं.

रकबा (हेक्टर में)

(1)

(2)

84

0.05

0.09

86

(2)

(1)

0.020

100/1

0.01

100/2

0.02

101

0.21

102

0.23

104

0.58

109

110

0.42

0.08

113

0.22

115/1

0.25

115/2

0.61

121/1

0.28

124

0.33

125/1

125/2

0.33

0.33

125/3

0.33

125/4

0.32

125/5

0.32

125/6

0.36

126/1

0.31

126/2

127

0.94

0.45

128/1

128/2

0.45

128/3

0.46

0.28

129

131

0.16

1.59

132

0.82

133/1

0.83

133/2

0.25

134/1

0.25

134/2

0.25

134/3

0.96

135/1

0.95

135/2

0.96

135/3

1.01

136

137

1.07

0.54

138

0.10

139

140

0.03

141

0.02

145/2

0.59

0.20

146/1

0.41

146/2

0.45

146/3 6462

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 नवम्बर 2015

(2) (1)

0.14 146/4

0.02 148

0.61 158/1

1.02 158/2

0.01 160/3

0.01 160/4

0.02 160/5

0.50 165/1

0.10 165/2

2.31 168

169/1

0.26

0.26 169/2

0.29 170/1

0.22 170/2

0.22 170/3

0.050 170/4

0.01 172/1

0.07 173/2

0.01 190

0.01 191

192

0.01

0.09 193

0.06 194

0.08 195/1

0.10 195/2

0.17 195/3

0.270 197/2

0.010 197/3

0.12 198

0.14 211

0.72 213/1

0.53 213/2

0.43 213/3

0.39 213/4

0.190 214/3

0.19 214/4

226/1

1.45

0.27 226/2

0.19 226/3

0.18 226/4

0.06 226/5

0.34 230

0.32 235

0.89 236/1

(2)

(1)

0.48

236/2

0.57

236/3

0.49

236/4

0.34

237/1

3.63

238

241

0.58

1.35

242

3.30

243

0.34

246/1

0.34

246/2

246/3

0.34

0.35

246/4

0.21

247/1

0.21

247/2

0.20

247/3

247/4

0.20

0.70

248

250

3.54

0.38

252/1

252/2

0.38

0.38

253

254

0.39

0.39

255

0.26

256/1

0.42

256/2

0.60

256/3

0.50

257/1

2.10

257/2

0.26

257/3

0.40

257/4

0.01

257/5

0.26

257/6

0.13

258/1

258/2

0.15

1.01

260/1

0.86

260/2

261

1.02

1.30

262

263/1

0.97

263/2

1.18

0.32

264/1

0.32

264/2

265/1

0.33

0.33

265/2

0.47

266 6463

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 नवम्बर 2015

भाग 1 ]

(2) (1)

1.64 267

0.14 268

1.33 269

0.75 272

0.03 273/2

0.04 273/3

0.51 275/1

0.50 275/2

0.51 275/3

0.38 275/4

0.28 276

0.57 277/1

0.60 277/2

0.40 277/3

0.40 277/4

0.42 278

1.19 279

1.26 280

1.06 281

0.33 282

0.33 283

0.34 284

1.62 285

0.88 286/1

0.88 286/2

0.88 286/3

0.39 287/1

0.39 287/2

0.38 287/3

0.38 287/4

1.47 288

0.45 290

0.93 291

0.23 293/1

0.80 293/2

0.11 294/1

0.10 294/2

0.10 294/3

0.86 295

1.05 296

0.40 297

0.44 298

0.45 299

0.77 300

0.43 301

0.74 302

(2)

(1)

0.24

303/1

0.12

303/2

0.23

303/3

2.15

304

1.43

305/1

0.40

305/2

1.09

306

1.74

307

0.65

308

1.11

309/1

1.10

309/2

1.67

310

0.29

311/1

0.07

311/2

0.07

311/3

0.07

311/4

0.08

311/5

0.80

312/1

0.78

312/2

1.00

313

0.80

314

0.78

315

1.32

316

0.95

317

112.55

निजी भूमि

शासकीय भूमि - 37 , 85 , 103 , 105 , 106, 130, 153, 159 , 166, 167 , 174, 185, 186 , 196 , 210 , 234, 239, 240, 244, 245, 249 , 251 , 274, 289 , 292, 318 .

20.78

कुल भूमि 133.33

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- अपर नर्मदा परियोजना बांध निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा भू-अर्जन अधिकारी/कलेक्टर कार्यालय डिण्डौरी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 1 , डिण्डौरी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

(4) बांध के डूब क्षेत्र में प्रभावित परिवारों को पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के योजना सार कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्र. 1 , डिण्डौरी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , छवि भारद्वाज , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

6464

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 नवम्बर 2015

कार्यालय , कलेक्टर, जिला बालघाट, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग कटंगी, दिनांक 29 अक्टूबर 2015

क्र. 2950- अ- 82- वर्ष 2014-15. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यक है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- बालाघाट

(ख) तहसील- कटंगी

(ग ) ग्राम- तिरोडी, प.ह.नं. 22

(घ) क्षेत्रफल-1.702 हेक्टर.

खसरा नंबर

रकबा

(हेक्टर में) (2)

(1)

0.267

1/3, 2/5 वृक्ष सहित

0.089

68/4

0.028

65/3, 66/2 वृक्ष सहित

0.154

2/2, 2/4, 3/2 ,

5/2 वृक्ष सहित.

0.069

5/1 , 6/1 , 7/1 ,

8/1 वृक्ष सहित.

5/10 , 6/9 , 7/9 , 8/9 0.121 वृक्ष सहित.

0.186

5/9, 6/8 , 7/8 , 8/8

0.004

65/5, 66/4 मकान सहित

0.004

3/3, 4/2

0.024

5/8 , 6/7 , 7/7 , 8/7

वृक्ष सहित.

68/1 वृक्ष सहित 0.101

0.016

68/2

0.028

1/1, 2/1

0.611

69 वृक्ष सहित

(2) सार्वजनिक प्रयोजन- कटंगी तिरोडी रेल मार्ग के निर्माण हेतु भूमि की आवश्यकता है.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, ( भू- अर्जन ) अधिकारी , कटंगी के न्यायालय में किया सकता है .

क्र. 02- अ- 82- वर्ष 2014-15 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यक है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- बालाघाट

(ख ) तहसील-कटंगी

(ग) ग्राम-पौनिया, प.ह.नं. 22

(घ) क्षेत्रफल-11.320 हेक्टर.

खसरा नंबर

रकबा (हेक्टर में)

(2)

(1)

504/5 , 505/2 , 506/2 0.231 वृक्ष सहित.

503/1 , 504/2 , 507/1 0.174

वृक्ष सहित.

498/11 , 499/1 , 2,500/11 0.057

वृक्ष सहित.

498/8 , 499/9 , 500/8 0.040

504/9 , 505/7 , 506/7 0.142

वृक्ष सहित.

458/2वृक्ष सहित 0.081

408/2वृक्ष सहित 0.049

404/8, 456/6 वृक्ष संहित 0.081

404/7, 456/5 वृक्ष सहित 0.057

501/1 वृक्ष सहित 0.032

0.008

96/1

498/10, 499/11 , 0.210

500/10 वृक्ष कुंआ सहित.

498/6, 499/7 , 500/6 0.170 वृक्ष सहित.

498/9 , 499/10 , 500/9 0.101

वृक्ष सहित.

395/2 , 409/2 वृक्ष सहित 0.223

0.016

497/2

0.077

498/4, 499/5 , 500/4

135/2, 136/2 वृक्ष सहित 0.332

0.044

498/12, 499/13 ,

500/12वृक्ष सहित.

498/7, 499/8 , 500/7 0.243 6465

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 नवम्बर 2015

भाग 1 ]

(2) (1)

0.125 498/2, 499/3 , 500/2

वृक्ष सहित.

0.008 464/1 , 465/2 , 467/1 ,

478/2

0.036 523/8

131/12, 133/12,

0.166 137/12, 138/12 वृक्ष सहित.

0.061 87/1

0.377 7/4 वृक्ष सहित

0.012 107/4

0.138 407/2 वृक्ष सहित

0.190 504/8 , 505/6 , 506/6

वृक्ष सहित.

0.085 504/7 , 505/5 , 506/5

0.260 405/2वृक्ष सहित

0.061 458/1-3

0.045 498/1 , 499/1 , 501/1

वृक्ष सहित.

0.195 131/15, 133/15 ,

137/15, 138/5 वृक्ष सहित .

0.284 15/6

0.121 7/1

0.256 404/2, 456/1 वृक्ष सहित

0.312 403/1, 404/1 वृक्ष सहित

0.377 403/4, 404/5 वृक्ष सहित

0.020 405/1

0.455 407/1 वृक्ष सहित

0.024 408/4 वृक्ष सहित

0.587 408/1 वृक्ष सहित

0.547 97/2, 130 वृक्ष सहित

0.283 135/3, 136/3 वृक्ष सहित

0.117 142/4, 143/4 , 395/5 ,

409/5

0.081 142/1 , 143/1 , 395/1 ,

409/1 वृक्ष सहित.

0.069 15/1, 15/7 वृक्ष सहित

0.028 131/20 , 133/20 ,

0.008 137/20, 138/20 ,

वृक्ष सहित.

0.024 132/7

0.061 132/6

0.101 132/3

(2)

(1)

132/4

0.061

वृक्ष सहित.

0.061

135/1 , 136/1

0.397

108/2 , 110/2 , 111/2 , 112/2 , 113/2 , 114/4

वृक्ष सहित.

0.016

98/3

0.280

16/3

0.341

107/5 वृक्ष सहित

0.187

107/9 वृक्ष सहित

0.426

108/1 , 110/1 , 111/1 , 112/1 , 113/1 , 114/1 , वृक्ष सहित.

0.425

498/3, 499/4, 500/3

वृक्ष सहित.

0.434

107/3 वृक्ष सहित

0.004

18 वृक्ष सहित

0.012

142/5 , 143/5 , 395/6 ,

409/6

0.320

132/5 वृक्ष सहित

0.016

107/8 वृक्ष सहित

142/11 , 143/11 ,

0.202

395/12 , 409/12,

वृक्ष सहित.

0.114

142/2, 143/2 , 395/3 ,

409/3

0.069

142/12, 143/12 ,

395/13 , 409/13

0.012

142/3, 143/3 , 395/4

409/4 वृक्ष सहित.

0.061

142/10 , 143/10, 395/10 , 409/11

(2) सार्वजनिक प्रयोजन-कंटंगी तिरोडी रेल मार्ग के निर्माण हेतु भूमि की आवश्यकता है .

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, ( भू- अर्जन ) अधिकारी , कटंगी के न्यायालय में किया सकता है.

क्र. 03- अ - 82- वर्ष 2014-15.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह 6466

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 नवम्बर 2015

घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यक है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- बालाघाट

(ख) तहसील-कटंगी

(ग) ग्राम-अर्जुननाला, प.ह.नं. 10/1-2

(घ) क्षेत्रफल-9.369 हेक्टर .

खसरा नंबर

रकबा

(हेक्टर में)

(2)

(1)

0.166

281/1 , 284/2 वृक्ष सहित

0.089

282/1 , 284/3 वृक्ष कुआ

पम्प हाउस सहित.

0.166

282/2, 284/9 वृक्ष सहित

0.121

285/2

0.142

285/1 वृक्ष सहित

0.040

286/1 वृक्ष सहित

0.142

286/2 वृक्ष सहित

0.016

287/3 वृक्ष सहित

0.085

288/3

0.130

288/5 वृक्ष सहित

0.085

288/1 वृक्ष सहित

0.162

288/4 वृक्ष सहित

0.113

340/6 वृक्ष सहित

337/3

0.129

335

0.032

0.101

336/1 वृक्ष कुआ सहित

0.182

336/5

0.834

337/1 वृक्ष सहित

337/4

0.045

0.009

372/15

372/8

0.014

0.006

372/6

0.207

373/4 वृक्ष सहित

0.079

373/5 वृक्ष सहित

0.198

376/3 वृक्ष सहित

0.284

379/2 वृक्ष सहित

0.105

565 वृक्ष सहित

0.020

566/1 , 567/1

0.211

376/2

0.198

564/1 वृक्ष सहित

0.162

564/2 वृक्ष सहित

0.061

563/1

0.226

563/2

0.280

555/1 वृक्ष कुआ सहित

0.389

391/1 वृक्ष सहित

(1)

(2)

0.259

555/2 वृक्ष सहित

0.065

394/2वृक्ष सहित

0.117

392/2, 393/2

0.364

512/2 वृक्ष सहित

0.117

512/1

0.121

512/3वृक्ष सहित

0.010

511

0.190

474/3, 476/1 , 479/1 ,

वृक्ष सहित.

0.053

480/2वृक्ष सहित

0.016

474/8 , 476/3 , 479/3

0.126

474/7, 476/2 , 479/2 ,

वृक्ष सहित.

496/2

0.097

0.194

496/1 वृक्ष सहित

0.150

./4, 341/3 वृक्ष सहित

0.526

340/3, 341/2 वृक्ष सहित

0.040

337/2

0.345

373/9

0.010

375 वृक्ष सहित

0.275

376/1

0.040

387/4 वृक्ष सहित

0.121

391/2वृक्ष सहित

0.494

394/3 वृक्ष सहित

0.085

496/3वृक्ष सहित

0.134

496/4 वृक्ष सहित

0.191

497, 498 वृक्ष सहित

(2) सार्वजनिक प्रयोजन- कटंगी तिरोडी रेल मार्ग के निर्माण हेतु भूमि की आवश्यकता है.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, ( भू- अर्जन ) अधिकारी , कटंगी के न्यायालय में किया सकता है.

क्र. 01 - अ -82 - वर्ष 2014-15. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यक है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- बालाघाट

(ख) तहसील- कटंगी

(ग) ग्राम- हीरापुर, प.ह.नं. 13

(घ) क्षेत्रफल-4.002 हेक्टर.

6467

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 नवम्बर 2015

भाग 1 ]

खसरा नंबर

रकबा (हेक्टर में)

(1)

(2)

0.094

64, 66/3

0.014

62/17, 63/4

0.466

62/3 to 11 62/14 , 63/1

0.247

62/18 , 65/2 , 66/6

0.085

283/6 , 285/6 ,

284/3 वृक्ष सहित.

0.223

288/2, 289/2, 297/3

0.089

282/7, 285/7 , 284/4

0.093

283/3 , 284/2 , 285/3 ,

वृक्ष सहित.

0.044

283/2 , 285/2 , 291/1 ,

वृक्ष सहित .

0.077

283/5, 285/5 ,

291/3 वृक्ष सहित.

0.028

290/2

286

0.093

0.041

288/1 , 289/1 , 297/1

0.016

283/8 , 285/8 , 284/5

290/1

0.044

287

0.121

0.170

288/6 , 289/6 , 288/7 ,

289/7 वृक्ष मकान सहित.

0.118

288/5, 289/5

0.106

288/4, 289/4

0.608

62/1 , 62/13 , 65/1 , 66/4

0.182

288/3 , 289/3

0.061

297/8

0.189

293/2, 294/1 , 296/2

0.032

297/7

0.299

293/1 , 296/1

0.462

283/1 , 284/1 , 285/1

(2) सार्वजनिक प्रयोजन- कटंगी तिरोडी रेल मार्ग के निर्माण हेतु भूमि की आवश्यकता है.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , ( भू-अर्जन ) अधिकारी , कटंगी के न्यायालय में किया सकता है .

क्र. 02 - अ- 82 - वर्ष 2014-15.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात कासमाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यक है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- बालाघाट

(ख) तहसील- कटंगी

(ग) ग्राम- चिकमारा , प.ह.नं. 23

(घ) क्षेत्रफल-9.194 हेक्टर.

खसरा नंबर

रकबा (हेक्टर में )

(2)

(1)

219/2

0.303

437/3

0.061

0.343

179/1 कुआ पंप

हाउस सहित.

0.004

178/1 वृक्ष सहित

527/4

0.178

437/5

0.119

0.061

437/9

0.101

438/6 वृक्ष सहित

0.081

438/7 वृक्ष सहित

0.016

438/4

438/5

0.081

0.081

438/1

437/6

0.002

0.526

179/2 वृक्ष पंप

हाउस सहित.

1.397

217 वृक्ष सहित

0.405

180 वृक्ष सहित

0.485

183 वृक्ष सहित

0.006

438/9 वृक्ष सहित

0.012

549

0.202

547 वृक्ष सहित

0.162

546/1 वृक्ष सहित

0.364

544 वृक्ष सहित

0.032

545

0.089

542/4

538

0.183

0.040

537

529

0.101

0.142

528/3 वृक्ष सहित

0.061

513/2वृक्ष सहित

0.304

514 वृक्ष सहित

0.304

513/1 वृक्ष सहित 6468

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 नवम्बर 2015

(2)

(1)

512/1 वृक्ष सहित

0.647

512/2 512/3 12/2

0.121

502/2 वृक्ष सहित

0.287

500/1 वृक्ष कुआं पंप

हाउस सहित.

0.077

500/2

0.477

502/1 वृक्ष सहित

0.105

499

0.044

498

0.348

497/2 वृक्ष कुआं सहित

0.385

439/3

0.190

439/2

0.162

439/1 वृक्ष सहित

0.012

438/10

0.093

438/8 वृक्ष सहित

(2) सार्वजनिक प्रयोजन-कटंगी तिरोडी रेल मार्ग के निर्माण हेतु भूमि की आवश्यकता है .

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , ( भू- अर्जन ) अधिकारी , कटंगी के न्यायालय में किया सकता है.

क्र....- अ- 82- वर्ष 2014-15 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात कासमाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यक है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- बालाघाट

(ख) तहसील- कटंगी

(ग) ग्राम-चौखण्डी, प.ह.नं. 23

(घ) क्षेत्रफल-7.873 हेक्टर.

खसरा नंबर

रकबा (हेक्टर में)

(2)

(1)

0.222

40/1 वृक्ष सहित

0.405

40/2वृक्ष सहित

0.061

40/4

0.129

45/2वृक्ष सहित

0.218

78 वृक्ष सहित

(1)

(2)

79/3

0.190

0.020

79/4 वृक्ष सहित

80/3

0.020

80/4

0.081

0.081

127/1 वृक्ष सहित

0.141

127/2 वृक्ष सहित

0.250

128/2 वृक्ष सहित

0.385

128/3 वृक्ष सहित

0.028

128/4

0.602

129/1 वृक्ष सहित

129/4

0.688

0.141

129/5 वृक्ष सहित

0.072

129/6 वृक्ष सहित

0.485

131 वृक्ष सहित

0.121

132/1 वृक्ष सहित

0.243

132/2 वृक्ष सहित

0.169

134 वृक्ष सहित

0.283

137 वृक्ष सहित

0.169

135

0.243

136/1 वृक्ष सहित

0.032

138

0.081

139/1 वृक्ष संहित

139/2

0.226

139/4

0.097

0.263

142/1 वृक्ष सहित

143/1

0.263

0.061

173/1

0.646

182/2 वृक्ष कुआ सहित

0.081

173/2वृक्ष सहित

0.006

182/3 वृक्ष सहित

0.121

182/4 वृक्ष सहित

0.094

183 वृक्ष सहित

0.010

184/1 वृक्ष सहित

0.263

208 वृक्ष सहित

0.182

213 वृक्ष सहित

(2) सार्वजनिक प्रयोजन- कटंगी तिरोडी रेल मार्ग के निर्माण हेतु भूमि की आवश्यकता है.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , ( भू- अर्जन ) अधिकारी , कटंगी के न्यायालय में किया सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, व्ही. किरण गोपाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 13 November 2015. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2015-11-13.46.Ordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2015-11-13.46.Ordinary.