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मध्यप्रदे श शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 46]
भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 13 नवम्बर 2015- कार्तिक 22, शक 1937
विषय- सूची
( 1 ) राज्य शासन के आदेश , ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, भाग 1.-
(3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.
भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.
A
भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं.
भाग 4.-( क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3 ) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख) ( 1 ) अध्यादेश, ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3 ) संसद्के अधिनियम,
(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.
भाग १
राज्य शासन के आदेश
गृह विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 28 अक्टूबर 2015
क्र. एफ 1 ( बी) 85-14- बी-4- दो. इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 4 अप्रैल 2015 द्वारा वैज्ञानिक अधिकारी ( रसायन शास्त्र) के पद पर लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती से चयनित डॉ. शर्मिला जैन द्वारा श्री महावीर प्रसाद जैन, भवन क्रं. 6811 , वार्ड क्रं. 20 , गंगा पब्लिक स्कूल के पास , सब्जीमंडी रोड, दत्तंपुरा , मुरैना , म. प्र. -476001 की नियुक्ति उपरांत पदस्थापना राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला, सागर में की गई हैं. उक्त आदेश की कंडिका-2 के अनुसार डॉ. शर्मिला जैन को नियुक्ति आदेश प्राप्तिकी 15 दिवस की अवधि में पदस्थापना कार्यालय में कार्यभार ग्रहण कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने अन्यथा नियुक्ति आदेश निरस्त माने जाने के संबंध में निर्देशित किया गया है .
(2 ) इस विभाग के आदेश क्रं. एफ 1 ( बी ) 83-14-बी-4-दो, दिनांक 22 मई 2015 द्वारा डॉ. शर्मिला जैन को कार्यभार ग्रहण करने हेतु उपर्युक्तानुसार निर्धारित समय - सीमा 15 दिवस के स्थान पर दिनांक 30 जून 2015 तक कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति प्रदान. की गई. साथ ही इस विभाग के एफ 1 ( बी) 83-14- बी-4-दो, दिनांक 16 जुलाई 2015 द्वारा इनकी कार्यभार ग्रहण अवधि में अंतिम रूप से दिनांक 31 जुलाई 2015 तक की वृद्धि की जाकर यह निर्देशित किया गया कि दिनांक 31 जुलाई 2015 तक पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण न किये जाने की दशा में इनके विरुद्ध एक
6417
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2015.
6418
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 नवम्बर 2015
पक्षीय कार्यवाही का निर्णय लेते हुये राज्य शासन द्वारा वैज्ञानिक अधिकारी ( रसायन शास्त्र ) के पद पर इनकी नियुक्ति संबंधी दावा समाप्त किये जाने की कार्यवाही की जावेगी.
(3 ) पुलिस मुख्यालय के पत्र क्रं. अअवि- एफएसएल - 806- 15, दिनांक 7 अक्टूबर 2015 के अनुसार डॉ. शर्मिला जैन द्वारा वैज्ञानिक अधिकारी ( रसायन शास्त्र ) के पद पर नियुक्ति उपरांत राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला, सागर में कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है.
(4) अतः, राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इंदौर के पत्र क्रं. 13143-44-13- चयन, दिनांक 29 अक्टूबर 2014 द्वारा इस विभाग को वैज्ञानिक अधिकारी ( रसायन शास्त्र) के पद पर चयन संबंधी प्रेषित चयन सूची के स. क्र.- 5 ( अनुक्रमांक 102069 ) में उल्लेखित डॉ. शर्मिला जैन की वैज्ञानिक अधिकारी ( रसायन शास्त्र) के पद पर नियुक्ति के संबंध में जारी समसंख्यक आदेश दिनांक 4 अप्रैल 2015 को निरस्त किया जाकर उक्त पद पर डॉ. शर्मिला जैन के नियुक्ति संबंधी दावे को सदैव के लिये समाप्त मान्य किया जाता है.
भोपाल, दिनांक 29 अक्टूबर 2015
क्र. एफ 1 ( बी) 84-14- बी-4- दो. इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 4 अप्रैल 2015 द्वारा वैज्ञानिक अधिकारी ( भौतिक शास्त्र) के पद पर लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती से चयनित श्री राजेन्द्र कुमार दीक्षित, शासकीय पॉलिटेक्नीक महाविद्यालय, राघौगढ़, ए.बी. रोड, पगारा के पास , राघौगढ जिला गुना-473226 की नियुक्ति उपरांत पदस्थापना राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला , सागर में की गई हैं. उक्त आदेश की कंडिका-2 के अनुसार श्री राजेन्द्र कुमार दीक्षित को नियुक्ति आदेश प्राप्ति की 15 दिवस की अवधि में पदस्थापना कार्यालय में कार्यभार ग्रहण कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने अन्यथा नियुक्ति आदेश निरस्त माने जाने के संबंध में निर्देशित किया गया है.
(2 ) इस विभाग के आदेश क्र. एफ 1 ( बी ) 83-14-बी-4-दो, दिनांक 22 मई 2015 द्वारा श्री राजेन्द्र कुमार दीक्षित को कार्यभार ग्रहण करने हेतु उपर्युक्तानुसार निर्धारित समय - सीमा 15 दिवस के स्थान पर दिनांक 30 जून 2015 तक कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति प्रदान की गई.
(3 ) पुलिस मुख्यालय के पत्र क्र. अअवि- एफएसएल - 806- 15, दिनांक 7 अक्टूबर 2015 के अनुसार श्री राजेन्द्र कुमार दीक्षित द्वारा वैज्ञानिक अधिकारी ( भौतिक शास्त्र ) के पद पर नियुक्ति उपरांत राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला, सागर में कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है.
(4) अतः , राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग , इंदौर के पत्र क्र. 13144-44-13- चयन, दिनांक 29 अक्टूबर 2014 द्वारा इस विभाग को वैज्ञानिक अधिकारी ( भौतिक शास्त्र) के पद पर चयन संबंधी प्रेषित चयन सूची के स. क्र. - 21 ( अनुक्रमांक 103007 ) में उल्लेखित श्री राजेन्द्र कुमार दीक्षित की वैज्ञानिक अधिकारी (भौतिक शास्त्र) के पद पर नियुक्ति के संबंध में जारी समसंख्यक आदेश दिनांक 4 अप्रैल 2015 को निरस्त किया जाकर उक्त पद पर श्री राजेन्द्र कुमार दीक्षित के नियुक्ति संबंधी दावे को सदैव के लिये समाप्त मान्य किया जाता है.
भोपाल , दिनांक 6 नवम्बर 2015
क्र. एफ 1 (ए) 399-1988- ब-2-दो.- राज्य शासन द्वारा श्री सी. व्ही. मुनिराजू भा. पु. से. अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (एन्टी नक्सलाईट ऑपरेशन ) पुलिस मुख्यालय , भोपाल को दिनांक 12से 16 अक्टूबर 2015 तक, पांच दिवस अर्जित अवकाश, दिनांक 17-18 अक्टूबर 2015 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है .
(2) अवकाश से लौटने पर श्री सी. व्ही. मुनिराजू भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक ( एन्टी नक्सलाईट ऑपरेशन ) , पुलिस मुख्यालय , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
( 3 ) अवकाशकाल में श्री सी. व्ही. मुनिराजू भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सी. व्ही. मुनिराजू भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .
क्र. एफ 1 (ए) 195-91- ब-2- दो. श्री विजय कटारिया , भा. पु. से. अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ, भोपाल को दिनांक 16 से 20 नवम्बर 2015 तक, कुल पांच दिवस अर्जित अवकाश , दिनांक 14-15 पूर्ववर्ती एवं 21-22 नवम्बर 2015 के पश्चातवर्ती विज्ञप्त अवकाश के लाभ स्वीकृत किया जाता है.
(2) अवकाश से लौटने पर श्री विजय कटारिया, भापुसे , को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ ) , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3) अवकाशकाल में श्री विजय कटारिया , भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जावे के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री विजय कटारिया, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कमला उपाध्याय, अवर सचिव.
6419
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 नवम्बर 2015
भाग 1 ]
विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल , दिनांक 18 अगस्त 2015
फा. क्र. 17 ( ई ) 83-03 - इक्कीस- ब ( एक) -1712-015- शुद्धि- पत्र.- राज्य शासन , एतद्वारा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 17 (ई ) 83-03- इक्कीस- ब ( एक ) -1209-015 दिनांक 13 मई 2015 के संबंध में, जो मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग- एक में दिनांक 22 मई, 2015 को प्रकाशित हुई थी, निम्नलिखित शुद्धिपत्र जारी करता है अर्थात् : -
उक्त अधिसूचना में सारणी में,-
1. " अनुक्रमांक 26 पर, कॉलम ( 4 ) में, अंक तथा अक्षर शब्द" 26- ए 27 और 28 के स्थान पर अंक तथा अक्षर " 26 - ए, 27, 28 और 28 - ए स्थापित किये जाएं.
2. तथा अनुक्रमांक 102 पर कॉलम ( 4 ) में शब्द " सिविल जिला सिंगरौली का समस्त विद्युत् क्षेत्र, " के पश्चात् शब्द, अंक, कोष्ठक तथा अक्षर ( अनुक्रमांक 102- ए के विशेष न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर ) " जोड़े जाएं.
F. No. 17 (E) 83-03 - XXI - B ( 1 ) 1712-015- Corrigendum .- The State Government , hereby issue following Corrigendum in respect of this department's Notification No. 17 (E) , 83-03- XXI- B ( 1 ) -1209-015 , dated 13th May 2015 , which was published in the Madhya Pradesh Gazette part - i dated 22nd May , 2015 , namely :-
In the said Notification , in the table :-
1. At serial number 26 , in column (4) , for the figure and letter " 26 - A, 27 and 28 " the word , figure and letter , " 26- A, 27 , 28 and 28 - A " shall be substituted.
1 2. At serial number 102 , in column (4) , after the words " All Electricity area of Civil District Singrauli " , the words , figure , bracket and letter "( excluding the territorial jurisdiction of Special Court given at serial number 102- A) " shall be added.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, विरेन्दर सिंह , प्रमुख सचिव.
श्रम विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 20 अक्टूबर 2015
क्र. एफ 9-1-2009 - ब- सोलह. कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, (1948, 34 सन् 1948 ) की धारा 87 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मेसर्स जे . पी. रीवा प्लांट यूनिट ऑफ जयप्रकाश एसो.लिमि.जे.पी. नगर, रीवा, मध्यप्रदेश को उक्त अधिनियम के प्रावधानों से दिनांक 1 नवम्बर 2015 से 31 अक्टूबर 2016 तक की अवधि के लिये इस शर्त पर छूट प्रदान करता है कि आवेदित संस्था द्वारा राजीव गांधी बेरोजगार भत्ता तथा पुनर्वास भत्ता जोड़ने तथा हितलाभ किसी भी स्थिति में कर्मचारी राज्य बीमा सेवायें से कम नहीं होंगे .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मिलिन्द गणवीर, अपर सचिव.
वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 29 अक्टूबर 2015
क्र. एफ 11-42-2015- बी- ग्यारह . उद्योग संवर्धन नीति 2010 एवं कार्ययोजना की कंडिका क्रमांक 14.4 के संदर्भ में जारी विभागीय ज्ञाप क्रमांक एफ- 20-1-2010- बी- ग्यारह, भोपाल दिनांक 4 जनवरी 2011 से जारी मार्गदर्शी बिन्दु एवं मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम, 2015 की कंडिका क्रमांक 4 (2 ) में उल्लेखित प्रावधान अनुसार निम्नलिखित क्षेत्र को नवीन औद्योगिक क्षेत्र एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है:-
क्र. औद्योगिक क्षेत्र का नाम
(1)
(2)
जिला (3)
क्षेत्रफल एकड़ (4)
1
12.71
इन्दौर
1. नवीन औद्योगिक क्षेत्र, नमकीन क्लस्टर, इन्दौर.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शालिनी सिन्हा, अवर सचिव.
6420
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 नवम्बर 2015
कार्यालय, कलेक्टर, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
सीहोर, दिनांक 20 अक्टूबर 2015
प्र. क्र. 04- अ-82-2013-2014.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची में घोघरा मध्यम परियोजना तहसील नसरुल्लागंज जिला सीहोर की नहरों के लिये आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची में उल्लेखित है . सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 ( क्र. 30 सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची की भूमि में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है:-
ग्रामः- इटारसी
अनुसूची
तहसील:-नसरुल्लागंज
गोपालपुर वितरिका की इटारसी उपनहर
अर्जित की जाने वाली भूमि
भूमि का कुल रकबा
स. कृषक का नाम व पिता
क्र. /पति का नाम
खसरा क्रमांक सिंचित
(4) (1)
(2)
(3)
0.000 1
16, 19/5/7/2
सावित्रीबाई बेवा बाबूसिंह , जाति ठाकुर, नि. ग्राम भू-स्वामी.
भगवान सिंह आ. प्रहलाद, 16, 19/5/1/ 1 /1 क 2.023 2 जाति ठाकुर, नि. ग्राम भू-स्वामी.
4.047 3 वेनीसिंह आ. गजराजसिंह , 16, 19/5/6 जाति ठाकुर, नि. ग्राम भू-स्वामी.
2.023 4 वीरेन्द्रसिंह आ. शेरसिंह, 9/2 जाति ठाकुर, नि. ग्राम भू-स्वामी.
2.817
9/1
5 कोकिला पत्नि शेरसिंह, जातिठाकुर, नि. ग्राम भू-स्वामी.
1.635 6 शम्भूसिंह आ. कुवेरसिंह , 8 /2क जाति ठाकुर, नि. ग्राम भू-स्वामी.
1.635 7 अचलसिंह आ. कुवेरसिंह , 8 /2ख जाति ठाकुर, नि. ग्राम भू-स्वामी.
2.023 8 भगवतीबाई पत्नि अमरसिंह , 12/1/4 जाति राजपूत, नि. ग्राम भू-स्वामी.
16.203
योग
का रकबा
सिंचित
असिंचित
असिंचित
कुल
कुल (5)
(6)
(9)
(7) (8)
4.047
0.000
0.183 4.047
0.183
0.000
2.023
0.000
0.107
0.107.
0.000
4.047
0.165
0.000
0.165 0.000
2.023
0.151
0.000
0.151
0.000
0.000
2.817
0.105
0.105
0.000
0.000
0.140
0.140 1.635
0.080
0.000
0.080 0.000
1.635
0.000
2.023
0.000
0.067
0.067 4.047
20.250
0.815
0.183
0.998 6421
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 नवम्बर 2015
भाग 1 ]
(1 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) व कार्यापालन यंत्री, जल संसाधन विभाग सीहोर के कार्यालय में किया जा सकता है .
(2 ) कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर ( भू. अर्जन ) , सीहोर की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा.
(3) समुचित सरकार की वेबसाइट www.sehore.nic.in पर भी अपलोड किया गया है.
पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन सारांश-
घोघरा सिंचाई परियोजना की नहर निर्माण हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है , जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन की आवश्यकता नहीं हैं. अतः धारा 19 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन का सारांश निरंक है.
प्र. क्र. 07- अ-82-2013-2014.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि कोलार परियोजना तहसील नसरुल्लागंज जिला सीहोर की नहरों के लिये आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, सर्वे क्रमांकवार विवरण निम्न अनुसूची में उल्लेखित है. सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 ( क्र. 30 सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची की भूमि में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है:-
ग्राम:-तिलाडिया
अनुसूची
तहसील:- नसरुल्लागंज
अर्जित की जाने वाली भूमि
राला टेल माइनर
भूमि का कुल रकबा
स. कृषक का नाम व पिता
/पति का नाम
क्र.
खसरा क्रमांक सिंचित (1)
(2)
(3) (4)
2.225 1 भंवरसिंह आ. आधारसिंह , जाति राजपूत, सा. देह 95/2/3 भू-स्वामी.
2.225
योग . 01
का रकबा
सिंचित
असिंचित
असिंचित
कुल
कुल (6)
(8)
(9) (5)
(7)
0.000
2.225
0.000
0.1.62
0.162
0.162
0.162
0.000
2.225
0.000
( 1 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) व कार्यापालन यंत्री, कोलार नहर संभाग , नसरुल्लागंज के कार्यालय में किया जा सकता है .
(2 ) कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर ( भू. अर्जन ) , सीहोर की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा.
(3 ) समुचित सरकार की वेबसाइट www.sehore.nic.in पर भी अपलोड किया गया है.
पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन सारांश-
कोलार परियोजना की राला टेल नहर निर्माण हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन की आवश्यकता नहीं हैं. अतः धारा 19 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन का सारांश निरंक है .
प्र. क्र. 13 -अ- 82-2013-2014.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि छीपानेर उद्वहन सिंचाई योजना तहसील नसरुल्लागंज जिला सीहोर की नहर के लिये आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, सर्वे क्रमांकवार विवरण निम्न अनुसूची में उल्लेखित 6422
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 नवम्बर 2015
है. सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन उचिर प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र. 30 सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची की भूमि में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है:-
अनुसूची
तहसील:- नसरुल्लागंज ग्रामः-रानीपुरा
छीपानेर उद्वहन सिंचाई योजना ( आर.बी. सी. नहर)
स.
अर्जित की जाने वाली भूमि
भूमि का कुल रकबा
कृषक का नाम व पिता
का रकबा क्र.
/पति का नाम
असिंचित खसरा क्रमांक
कुल (6)
(8)
(3)
सिंचित (4)
असिंचित (5)
सिंचित (7)
कुल (9) (1)
(2)
0.065
0.000
2.000
2.023
0.065 1
0.023
132/27/1/5/2
132/27/2
रामप्यारीबाई पत्नि बलराम जाट, नि. बगबाड़ा.
0.000 2
3.900
0.059
3.959
0.162
0.162
132/27/1/5/1 132/27/2/5/1
गजराज आ. रामप्रसाद, जाति चमार.
0.069
0.057
1.457
0.069
0.000 3
1.400
132/27/1/6/2/1 132/27/2
लीलाबाई पत्नि हरिराम, जाति चमार.
1.012
0.040
0.012
0.040
0.000 4
1.000
132/27 /1/6/ 2/2क 132/27/2
सुशीलाबाई पत्नि जगन्नाथ , जाति चमार.
1.012
0.121
0.121
1.000
0.000
0.012
5
132/27/1/6/1 132/27/2
किरणबाई पुत्री जगन्नाथ , जाति चमार.
0.000
0.089
7.000
0.024
7.024
0.089
6
28/1/3
राजपालसिंह आ. जोरावरसिंह, जाति, राजपूत , नि. छीपानेर.
0.024
7.024
0.000
0.162
7.000
0.162
7
28/1/2
जितेन्द्रसिंह आ. रूपसिंह , मानकुंवर बेवा रूपसिंह, जाति राजपूत, नि. छीपानेर.
0.056
0.000 8
28/1/1
4.800
4.856
0.089
0.089 सुबेरसिंह छतरसिंह आ. मॉगीलाल, जाति काछी, नि. चौरसाखेड़ी.
0.000
0.061
0.061
1.012
1.000
0.012
9
28/2/2/2
राधेश्याम आ. मोतीलाल , जाति बलाई, सा. देह.
0.000
0.077
1.129
0.077
28/2/2/3
1.100
0.029.
10 मोतीराम आ. राजाराम, जाति बलाई, सा. देह.
0.000
0.000
0.073
28/2/2/4
1.012
1.012
0.073 11 रामप्रसाद आ. मोतीराम, जाति बलाई , सा. देह.
0.024
0.000
0.024
0.021
1.821
47, 48 , 49/1/1 1.800
1.724
0.113
0.000
0.113
1.700
0.024
47, 48, 49/3
12 सुनील कुमार दत्तकपुत्र राधेश्याम, जाति सुतार, नि. छीपानेर.
0.113
0.024
1.700
0.113
0.000
1.724
13
47, 48, 49/2
1.258
1.258
36.789
0.000
0.377
योग . .36.412
हरिशंकर आ. काशीराम, जाति सुतार, नि. छीपानेर.
6423 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 नवम्बर 2015
(1 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) व कार्यापालन यंत्री , जल संसाधन विभाग सीहोर के कार्यालय में किया जा सकता है .
(2) कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर ( भू. अर्जन ) , सीहोर की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा.
(3) समुचित सरकार की वेबसाइट www.sehore.nic.in पर भी अपलोड किया गया है .
पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन सारांश-
छीपानेर उ. सिं. यो. सिंचाई परियोजना की नहर निर्माण हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है , जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन की आवश्यकता नहीं हैं . अतः धारा 19 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन का सारांश निरंक है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुदाम खाडे , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला राजगढ़ ( ब्यावरा ) मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग
राजगढ़ ( ब्यावरा ) , दिनांक 4 नवम्बर 2015
क्र. 7751-52 - भू-अर्जन- 2015.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न सूची के खाने ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है .
प्र. क्र. 20 - अ-82-2012-2013. -चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में पाड़लियाखेड़ी तालाब तहसील राजगढ़ जिला राजगढ़ की ग्राम रसूलपुरा के लिए डूब क्षेत्र में शेष वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे क्रमवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है . अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 ( क्र. 30 सन् 2013 ) की धारा 11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की भूमि की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है . चूंकि पाड़लियाखेड़ी तालाब का निर्माण पूर्ण हो चुका है एवं इस हेतु अधिकांश भूमि का अर्जन किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारित रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची ( 1 )
तहसील:-राजगढ़ पाड़लियाखेड़ी तालाब के डूब क्षेत्र में शेष प्रभावित भूमि
स.
विवरण
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा ( हे . में )
सिंचित
क्र.
असिंचित योग
(3) (4) (5) (2)
(1)
0.297 0.000 0.297 1 रसूलपुरा
0.297 0.000 0.297
कुल योग 6424
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 नवम्बर 2015
अनुसूची ( 2 )
पाड़लियाखेड़ी तालाब के डूब क्षेत्र में शेष प्रभावित भूमिः- ग्राम रसूलपुरा
स. क्र.
प्रभावित कृषक का नाम
(2)
(1)
1 नाथूलाल पिता मांगीलाल, जाति बलाई, निवासी ग्राम भू-स्वामी.
ग्राम रसूलपुरा का महायोग ..
खसरा नम्बर
प्रभावित भूमि रकबा (हे. में. )
असिंचित कुल भूमि
(6) (7) (4)
सिंचित (5)
(3)
0.000 0.195
0.195
0.367
551/2
0.000 0.102
0.102
0.215
552
0.297
0.000
0.297
0.582
2
0.000
0.297
0.297 0.582
2
(2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी , एवं भू- अर्जन अधिकारी ( राजस्व ) , राजगढ़ , जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 7753-54 - भू- अर्जन - 2015.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है .
प्र. क्र. 25- ए- 82-2013-2014.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक ( 1 ) में मोतीपुराखाती तालाब के वेस्टवियर एवं डूब में प्रभावित भूमि तहसील राजगढ़ जिला राजगढ़ की योजनान्तर्गत ग्राम मोतीपुराखाती के लिये आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची ( 2 ) में उल्लेखित है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 ( क्र. 30 सन् 2013 ) की धारा 11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची ( 2 ) की भूमि की अनुसूची ( 1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है: -
अनुसूची ( 1 )
विवरण
ग्राम- मोतीपुराखाती तहसील राजगढ़ क्र.
(2)
(1)
1
निजी भूमि
(मोतीपुराखाती तालाब के वेस्टवियर एवं डूब में प्रभावित भूमि) ग्राम मोतीपुराखाती तहसील राजगढ़, जिला- राजगढ़ म. प्र.
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा
सिंचित असिंचित कुल योग (5) (3)
(4)
1.860
1.084
0.776
1.860
1.084
0.776
कुल योग
अनुसूची (2)
मोतीपुराखाती तालाब के वेस्टवियर एवं डूब में प्रभावित निजी भूमि का विवरण
क्र.
प्रभावित कृषक का नाम
(2)
(1)
1 धूलजी पिता मेहताब , सोदारबाई बेवा रामचन्द्र, मनोहरबाई, मंजूबाई , संजूबाई पिता रामचन्द्र, जाति खाती, नि. ग्रा. भू- स्वामी..
}
प्रभावित भूमि
सिंचित
खसरा नम्बर
असिंचित कुल योग कुल भूमि का रकबा (हे. में. )
(6) (7) (4)
(5)
(3)
0.000
0.152 0.152 1.670
133 6425
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 नवम्बर 2015
भाग 1 ]
(3) (1)
(2)
96 2 रोड़सिंह , राधेश्याम , घीसीबाई, गीताबाई पिता रामचन्द्र, जाति खाती, नि. ग्रा. भू-स्वामी.
131 3 मदनलाल, रामप्रसाद, आ. गंगाधर, जमनीबाई विधवा गंगाधर, जाति खाती, नि. ग्रा. भू-स्वामी.
1/1/12 4 बापूलाल, गेंदालाल, मोतीलाल, रमेश, लीलाबाई, बदामबाई, उर्मिलाबाई पिता अमरलाल , धापूबाई बेवा अमरलाल, जाति चमार, नि. ग्रा. भू-स्वामी.
1/1/2 5 रामदयाल आ. मदनलाल, जाति खाती, नि. ग्रा. भू-स्वामी.
97/1 6 चन्द्रकंलाबाई पति छोटूलाल , जाति गुर्जर, नि ग्रा. भू-स्वामी.
कुल योग .
(4)
(5)
(6) (7)
0.327
0.000
0.327 0.911
0.000
0.253 1.670
0.253
0.352 0.352 1.368
0.000
0.000
0.676
0.676 0.924
0.100
0.159
1.860
0.776
1.084 (2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी , राजगढ़ , के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आनन्द कुमार शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ( स्था. निर्वा. ) जिला - हरदा , मध्यप्नदेश
हरदा, दिनांक 1 अक्टूबर 2015
क्र. 1389 - मण्डी- स्था.नि. - 2015.- मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा 11 ( 1 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं , रजनीश श्रीवास्तव, कलेक्टर, हरदा, मंडी अधिनियम की धारा 11 ( 1 ) ( घ) के अनुक्रम में मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी ( लोकसभा तथा विधान सभा सदस्य की मंडी समिति में सदस्यता तथा प्रतिनिधि का नाम निर्देशन ) नियम, 2010 के अन्तर्गत हरदा जिले की निम्नानुसार कृषि उपज मण्डी समितियों के लिये एतद्वारा प्रतिनिधि नामनिर्दिष्ट करता हूं : -
मण्डी अधिनियम की धारा (4)
नामनिर्दिष्ट सदस्य का नाम एवं पता
(3)
मण्डी का नाम (2)
क्र. (1)
01 कृषि उपज मंडी समिति हरदा.
श्री आनंद पटेल पिता श्री फत्तुलाल पटेल , नि. ग्राम सोनतलाई, तह. हंडिया, जिला- हरदा.
11(1) (घ) क्र. 1391 - मण्डी- स्था.नि. - 2015.- मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम , 1972 की धारा 11 ( 1 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, रजनीश श्रीवास्तव , कलेक्टर, हरदो, मंडी अधिनियम की धारा 11 ( 1 ) ( ज ) के अनुक्रम में मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी ( जिला 6426
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 नवम्बर 2015
[भाग 1 सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित के अध्यक्ष द्वारा सदस्यों को मंडी समिति में सदस्यता तथा प्रतिनिधि का नाम - निर्देशन ) नियम, 2010 के अन्तर्गत हरदा जिले की निम्नानुसार कृषि उपज मण्डी समितियों के लिये एतद्वारा प्रतिनिधि नामनिर्दिष्ट करता हूं :-
मण्डी अधिनियम की धारा नामनिर्दिष्ट सदस्यों का नाम एवं पता
क्र.
(3)
(4) मण्डी का नाम (2)
(1)
01
• 11 ( 1 ) (ज) कृषि उपज मंडी समिति, हरदा.
श्रीमति सुशीला बाई, संचालक, निवास मुकाम पोस्ट वार्ड नम्बर 17, पाठक कालोनी, भैरोबाबा चौक हरदा, जिला हरदा.
02
11(1 ) (ज) कृषि उपज मंडी समिति टिमरनी .
श्री संतोष पाटिल, अध्यक्ष, निवास मुकाम पोस्ट पोखरनी तह. टिमरनी, जिला- हरदा.
हरदा, दिनांक 29 अक्टूबर 2015
क्र. 1412- स्था.नि. - 2015.- मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा 11 ( 1 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, रजनीश श्रीवास्तव , कलेक्टर, हरदा , मंडी अधिनियम की धारा 11 ( 1 ) ( ञ) के अनुक्रम में मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी ( ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत या जिला पंचायत के अध्यक्ष द्वारा सदस्य को मंडी समिति में सदस्यता तथा प्रतिनिधि का नाम- निर्देशन ) नियम , 2010 के अन्तर्गत जिला हरदा की निम्नानुसार कृषि उपज मण्डी समितियों के लिये एतद्वारा प्रतिनिधि नामनिर्दिष्ट करता हूं¡-
मण्डी अधिनियम की धारा (4)
प्रस्तावित पंचायत प्रतिनिधि का नाम एवं पदनाम (3)
कृषि उपज मंडी समिति का नाम (2)
स. क्र. (1)
01
11(1) (ञ)
श्रीमती सुगनाबाई/ रमेश चंद
कृषि उपज मंडी समिति, हरदा
02
श्री कमल, सरपंच ग्राम पंचायत अहलवाड़ा
11 (1 ) (ञ) कृषि उपज मंडी समिति, टिमरनी
03
11 (1) (ञ)
श्री सुदीप पटेल, उपाध्यक्ष, जनपद पंचायत, खिरकिया
कृषि उपज मंडी समिति, खिरकिया
04
11(1 ).(ञ)
श्री जगदीश सोलंकी, अध्यक्ष, जनपद पंचायत, खिरकिया
कृषि उपज मंडी समिति, सिराली
+
रजनीश श्रीवास्तव, कलेक्टर.
कार्यालय, कलेक्टर, एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मण्डी जिला- विदिशा, मध्यप्रदेश
विदिशा , दिनांक 19 अक्टूबर 2015
क्र. क्यू- एपीडी- 2015-11695.- एतद्वारा सूचित किया जाता है कि, मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा 11 ( 5 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, एम. बी. ओझा, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ( मंडी ) , जिला विदिशा, कृषि उपज मण्डी समिति लटेरी में निम्नानुसार प्रतिनिधि के रूप में नामनिर्दिष्ट करता हूं :-
मण्डी अधिनियम की धारा निर्दिष्ट व्यक्ति का नाम एवं पता संस्था/व्यक्ति का नाम जिसकी ओर से प्रतिनिधि नामनिर्दिष्ट किया गया है
(3)
(4) क्र. (1)
(2)
01
1972की धारा 11 ( 05 )
विपणन सहकारी संस्था मर्यादित लटेरी , जिला विदिशा (म. प्र. ) .
श्रीमती साधना जैन पत्नि श्री सुरेश कुमार जैन, नि. ग्राम मुरवास, तह. लटेरी.
(संस्था के संचालक मण्डल की सदस्य) .
एम. बी. ओझा , कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ( मण्डी) .
भाग 1 ]
6427
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 नवम्बर 2015
कार्यालय, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मध्यप्रदेश मानव संसाधन विकास , प्रथम तल, सतपुड़ा भवन, भोपाल
विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ
भोपाल , दिनांक 29 अक्टूबर 2015
सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ - 10-1-2015 - एक -9 , दिनांक 27 मार्च 2015 के परिप्रेक्ष्य में, सहायक वन संरक्षक एवं वनक्षेत्रपालों के लिये विभागीय परीक्षा दिनांक 26 अगस्त 2015 को प्रथम- वन विधि ( सहायक वन संरक्षक ) , दिनांक 28 अगस्त 2015 को तृतीय - सामान्य विधि ( वनक्षेत्रपाल ) विषयों पर सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उर्तीण घोषित किया जाता है:-
परीक्षार्थी का नाम अनु. क्र.
(2). (1)
विषय
पदनाम (3)
(4)
भोपाल संभाग
1
प्रथम-वन विधि
उप संभागीय प्रबंधक
श्री एन. के. व्यास
2 कु. सुचिता मेशराम
3 श्री शिव कुमार अवस्थी 4 कु. प्रीति परमार
5 श्री राजू सिंह राजपूत
6 श्री सुरेश कुमार सोनवंशी 7 श्री अरविन्द चौहान
प्रथम- वन विधि
वनक्षेत्रपाल
प्रथम-वन विधि
वनक्षेत्रपाल
प्रथम-वन विधि
वनक्षेत्रपाल
प्रथम-वन विधि
वनक्षेत्रपाल
वनक्षेत्रपाल
तृतीय- सामान्य विधि वनक्षेत्रपाल
तृतीय-सामान्य विधि परियोजना क्षेत्रपाल
8 श्री बिरझूलाल मरावी
तृतीय- सामान्य विधि परियोजना क्षेत्रपाल
9 श्री जगदीश प्रसाद पटेल 10 सुश्री संध्या देशकर
11 श्री गोपाल सिंह जाटव
12 श्री अरविन्द्र कुमार अहिरवार 13 श्री हरिओम मनु
तृतीय-सामान्य विधि वनक्षेत्रपाल
तृतीय-सामान्य विधि वनक्षेत्रपाल
तृतीय- सामान्य विधि वनक्षेत्रपाल
तृतीय-सामान्य विधि वनक्षेत्रपाल
तृतीय- सामान्य विधि परियोजना क्षेत्रपाल
14 श्री राजकुमार मिश्रा
श्री चरण सिंह
तृतीय -सामान्य विधि परियोजना क्षेत्रपाल
15
16
तृतीय -सामान्य विधि परियोजना क्षेत्रपाल
श्री डी. के. एस. भदौरिया
तृतीय-सामान्य विधि परियोजना क्षेत्रपाल
17 श्री आर. एन. पटेल
तृतीय-सामान्य विधि परियोजना क्षेत्रपाल
18 श्री आर. के. सक्सेना
19
तृतीय- सामान्य विधि परियोजना क्षेत्रपाल
श्री एस. आर. सिनोदिया
तृतीय-सामान्य विधि गोपा पाण्डेय, अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक.
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 नवम्बर 2015
6428
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग " निर्वाचन भवन" 58 , अरेरा हिल्स, भोपाल, ( मध्यप्रदेश )-462 011
आदेश
भोपाल, दिनांक 2 नवम्बर 2015
क्र. एफ. 87-185-15 - ग्यारह -851 .- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण और प्रस्तुति ) आदेश , 2014 " " मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण ) ", दिनांक 10 जुलाई 2014 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.
माह दिसम्बर, 2014 में सम्पन्न हुए नगरपालिका परिषद् बैरसिया, जिला भोपाल, के अध्यक्ष के आम निर्वाचन में श्री नरेन्द्र शर्मा भी अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थे . इस नगरपालिका परिषद् के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 4 दिसम्बर 2014 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 03 जनवरी 2015 तक, श्री नरेन्द्र शर्मा, को निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी , भोपाल के पास दाखिल करना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी भोपाल के पत्र दिनांक 15 अप्रैल 2015 के संलग्न प्रेषित परिशिष्ट - छत्तीस के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार अभ्यर्थी श्री नरेन्द्र शर्मा द्वारा निर्वाचन व्ययों का लेखा प्रस्तुत ही नहीं किया गया.
विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं करने का प्रतिवेदन कलेक्टर भोपाल से प्राप्त होने पर इस संबंध में अभ्यर्थी श्री नरेन्द्र शर्मा को आयोग द्वारा कारण बताओ सूचना - पत्र दिनांक 2 मई 2015 जारी किया गया. कारण बताओ नोटिस में सभी
[भाग 1 वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है , उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.
अभ्यर्थी श्री नरेन्द्र शर्मा को जारी कारण बताओ नोटिस की तामीली दिनांक 16 मई 2015 को हुई . इस हिसाब से अभ्यर्थी श्री नरेन्द्र शर्मा को अपना अभ्यावेदन /जवाब दिनांक 31 मई 2015 तक प्रस्तुत करना था . किन्तु इस विहित अवधि में अभ्यर्थी श्री नरेन्द्र शर्मा द्वारा कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया.
अभ्यर्थी को कारण बताओ सूचना पत्र की तामीली के उपरांत आयोग द्वारा अभ्यर्थी, श्री शर्मा द्वारा प्रस्तुत निर्वाचन व्यय लेखा/ अभ्यावेदन प्रस्तुत करने संबंधी जानकारी पुनः कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , जिला भोपाल से आयोग के ज्ञापन दिनांक 26 जून 2015 द्वारा चाही गई.
आयोग के उपर्युक्त ज्ञापन दिनांक 26 जून 2015 के संदर्भ में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , जिला भोपाल के आयोग को प्रेषित ज्ञापन दिनांक 7 जुलाई 2015 में प्रतिवेदित किया गया कि- अभ्यर्थी द्वारा कारण बताओ नोटिस की तामीली के पश्चात् निर्वाचन व्यय लेखा अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है.
जिले से उपर्युक्त जानकारी प्राप्त होने के उपरांत आयोग द्वारा सूचना- पत्र दिनांक 8 अगस्त 2015 अभ्यर्थी, श्री नरेन्द्र शर्मा को जारी कर उनके निर्वाचन व्ययों पर निर्णय लिए जाने हेतु व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में दिनांक 8 सितम्बर 2015 को बुलाया गया. व्यक्तिगत सुनवाई में अभ्यर्थी उपस्थित हुए एवं उनके द्वारा आयोग को अभ्यावेदन प्रस्तुत कर अभ्यावेदन में इस बात का उल्लेख किया गया कि नियमानुसार मुझे 30 दिन के अन्दर लेखा दाखिल कर देना चाहिए था. उनके द्वारा श्री आनंद को लेखा निर्वाचन व्यय के हिसाब -किताब हेतु लेखा निर्वाचन एजेन्ट नियुक्त किया गया है, किन्तु श्री आनंद एजेंट का अचानक स्वास्थ्य खराब होने तथा उनके भाई श्री महेश शर्मा का स्वास्थ्य खराब होने से बैरसिया से बाहर चेन्नई भाई के इलाज एवं पारिवारिक परिस्थितियों के कारण समयावधि में लेखा दाखिल नहीं कर पाया.
उपरोक्तके उपरांत अभ्यर्थी, श्री नरेन्द्र शर्मा को पुनः व्यक्तिगत सुनवाई में अपना पक्ष रखने हेतु सूचना- पत्र दिनांक 15 अगस्त, 2015 जारी कर दिनांक 6 अक्टूबर 2015 को उपस्थित होनें हेतु कहा गया. जारी सूचना- पत्र अभ्यर्थी, श्री शर्मा को समय - पूर्व प्राप्त हो चुका था.
अभ्यर्थी, श्री नरेन्द्र शर्मा व्यक्तिगत सुनवाई तिथि दिनांक 6 अक्टूबर 2015 को आयोग कार्यालय में उपस्थित हुए. सुनवाई के वक्त अभ्यर्थी श्री शर्मा द्वारा समक्ष में बताया गया कि उनके भाई का मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 नवम्बर 2015
भाग 1 ]
स्वास्थ्यखराब होने के कारण व्यय लेखे विहित समयावधि में प्रस्तुत नहीं किए गए, लेकिन व्यय लेखे विहित समयावधि में प्रस्तुत करने के संबंध में उनके द्वारा समक्ष में कोई ठोस प्रमाण प्रस्तुत नहीं किए गए.
उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी अभ्यर्थी , नरेन्द्र शर्मा द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया . अतः इससे आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.
अतः, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32- ग के उपबन्धों के अन्तर्गत नरेन्द्र शर्मा को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगरपालिका परिषद्, बैरसिया, जिला भोपाल का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिये इस आदेश की तारीख से 05 ( पाँच ) वर्ष 'की कालावधि के लिये निरर्हित ( अयोग्य ) घोषित किया जाता है.
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./-
(जी. पी. श्रीवास्तव )
सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.
आदेश
भोपाल , दिनांक 2 नवम्बर 2015
क्र. एफ. 87-185-15- ग्यारह- 852.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्ययं का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने , नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो , पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश , 2014 " " मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण ) ", दिनांक 10 जुलाई 2014 में प्रकाशित हुआ है. उसमें
6429 यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पांस दाखिल किया जाएगा.
माह दिसम्बर , 2014 में सम्पन्न हुए नगरपालिका परिषद् बैरसिया, जिला भोपाल , के अध्यक्ष के आम निर्वाचन में श्री विजय जाटव भी अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थे . इस नगरपालिका परिषद् के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 4 दिसम्बर 2014 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 03 जनवरी 2015 तक, श्री विजय जाटव , को निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी , भोपाल के पास दाखिल करना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी भोपाल के पत्र दिनांक 15 अप्रैल 2015 के संलग्न प्रेषित परिशिष्ट- छत्तीस के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार अभ्यर्थी श्री विजय जाटव द्वारा निर्वाचन व्ययों का लेखा प्रस्तुत ही नहीं किया गया.
विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं करने का प्रतिवेदन कलेक्टर भोपाल से प्राप्त होने पर इस संबंध में अभ्यर्थी श्री विजय जाटव को आयोग द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 2 मई 2015 जारी किया गया. कारण बताओ नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.
अभ्यर्थी श्री विजय जाटव को जारी कारण बताओ नोटिस की तामीली दिनांक 17 मई 2015 को हुई. इस हिसाब से अभ्यर्थी श्री विजय जाटव को अपना अभ्यावेदन /जवाब दिनांक 1 जून 2015 तक प्रस्तुत करना था. किन्तु विहित अवधि में अभ्यर्थी श्री जाटव द्वारा कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया.
अभ्यर्थी को कारण बताओ सूचना पत्र की तामीली के उपरांत आयोग द्वारा अभ्यर्थी, श्री विजय जाटव द्वारा प्रस्तुत निर्वाचन व्यय लेखा/ अभ्यावेदन प्रस्तुत करने संबंधी जानकारी पुनः कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला भोपाल से आयोग के ज्ञापन दिनांक 26 जून 2015 द्वारा चाही गई.
आयोग के उपर्युक्त ज्ञापन दिनांक 26 जून 2015 के संदर्भ में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , जिला भोपाल के आयोग को प्रेषित ज्ञापन दिनांक 7 जुलाई 2015 में प्रतिवेदित किया गया कि- अभ्यर्थी श्री जाटव द्वारा कारण बताओ नोटिस की तामीली के पश्चात् निर्वाचन व्यय लेखा अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है.
जिले से उपर्युक्त जानकारी प्राप्त होने के उपरांत आयोग द्वारा सूचना- पत्र दिनांक 8 अगस्त 2015 अभ्यर्थी, श्री विजय जाटव को 6430
जारी कर उनके निर्वाचन व्ययों पर निर्णय लिए जाने हेतु व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में दिनांक 8 सितम्बर 2015 को बुलाया गया. व्यक्तिगत सुनवाई में अभ्यर्थी, श्री जाटव उपस्थित हुए एवं उनके द्वारा आयोग को अभ्यावेदन दिनांक 8 सितम्बर 2015 प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि उन्हें व्यय लेखा प्रस्तुत किए जाने हेतु सुनवाई का एक मौका और प्रदान किया जाए.
उपरोक्तके उपरांत अभ्यर्थी, श्री विजय जाटव को पुनः व्यक्तिगत सुनवाई में अपना पक्ष रखने हेतु सूचना- पत्र दिनांक 15 अगस्त, 2015 जारी कर दिनांक 6 अक्टूबर 2015 को उपस्थित होने हेतु कहा गया . जारी सूचना- पत्र अभ्यर्थी, श्री शर्मा को समय - पूर्व प्राप्त हो चुका था.
अभ्यर्थी, श्री विजय जाटव व्यक्तिगत सुनवाई में उपस्थित नहीं हुए और न ही इस संबंध में कोई अभ्यावेदन/निर्वाचन व्यय लेखा आयोग एवं जिला स्तर पर प्रस्तुत किया गया.
अतः उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी अभ्यर्थी, श्री विजय जाटव द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया. अतः इससे आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.
अतः , मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32- ग के उपबन्धों के अन्तर्गत श्री विजय जाटव को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगरपालिका परिषद्, बैरसिया, जिला भोपाल का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिये इस आदेश की तारीख से 05 (पाँच) वर्ष की कालावधि के लिये निरर्हित ( अयोग्य ) घोषित किया जाता है .
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./-
(जी. पी. श्रीवास्तव )
सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल.
आदेश
भोपाल, दिनांक 2 नवम्बर 2015
क्र. एफ. 7-185-15 ग्यारह -853 .- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 नवम्बर 2015
नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश , 2014 " " मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण ) ", दिनांक 10 जुलाई 2014 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.
माह दिसम्बर , 2014 में सम्पन्न हुए नगरपालिका परिषद् बैरसिया , जिला भोपाल , के अध्यक्ष के आम निर्वाचन में श्री लाला राम साहू भी अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थे . इस नगरपालिका परिषद् के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 4 दिसम्बर 2014 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 03 जनवरी 2015 तक, श्री लाला राम साहू को निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी , भोपाल के पास दाखिल करना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी भोपाल के पत्र दिनांक 15 अप्रैल 2015 के संलग्न प्रेषित परिशिष्ट- छत्तीस के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार श्री लाला राम साहू द्वारा निर्वाचन व्ययों का लेखा विलंब से प्रस्तुत ही नहीं किया गया.
विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं करने का प्रतिवेदन कलेक्टर भोपाल से प्राप्त होने पर इस संबंध में अभ्यर्थी श्री लाला राम साहू को आयोग द्वारा कारण बताओ सूचना - पत्र दिनांक 2 मई 2015 जारी किया गया. कारण बताओ नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.
अभ्यर्थी श्री लाला राम साहू को जारी कारण बताओ नोटिस की तामीली दिनांक 16 मई 2015 को हुई. इस हिसाब से अभ्यर्थी श्री लाला राम साहू को अपना अभ्यावेदन /जवाब दिनांक 31 मई 2015 तक प्रस्तुत करना था. किन्तु विहित अवधि में अभ्यर्थी श्री साहू द्वारा कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया.
अभ्यर्थी को कारण बताओ सूचना पत्र की तामीली के उपरांत आयोग द्वारा अभ्यर्थी , श्री लाला राम साहू द्वारा प्रस्तुत निर्वाचन व्यय लेखा/अभ्यावेदन प्रस्तुत करने संबंधी जानकारी पुनः कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , जिला भोपाल से आयोग के ज्ञापन दिनांक 26 जून 2015 द्वारा चाही गई.
6431
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 नवम्बर 2015
भाग 1 ]
आयोग के उपर्युक्त ज्ञापन दिनांक 26 जून 2015 के संदर्भ में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , जिला भोपाल के आयोग को प्रेषित ज्ञापन दिनांक 7 जुलाई 2015 में प्रतिवेदित किया गया कि- अभ्यर्थी श्री लाला राम साहू द्वारा कारण बताओ नोटिस की तामीली के पश्चात् निर्वाचन व्यय लेखा अभ्यावेदन उनके कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है .
जिले से उपर्युक्त जानकारी प्राप्त होने के उपरांत आयोग द्वारा सूचना- पत्र दिनांक 8 अगस्त 2015 अभ्यर्थी, श्री लाला राम साहू को जारी कर उनके निर्वाचन व्ययों पर निर्णय लिए जाने हेतु व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में दिनांक 8 सितम्बर 2015 को बुलाया गया. व्यक्तिगत सुनवाई में अभ्यर्थी, श्री साहू उपस्थित हुए एवं न ही उनके द्वारा आयोग को इस संबंध में कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया.
उपरोक्त के उपरांत न्यायहित में अभ्यर्थी, श्री लाला राम साहू को पुनः व्यक्तिगत सुनवाई में अपना पक्ष रखने हेतु सूचना- पत्र दिनांक 15 अगस्त, 2015 जारी कर दिनांक 6 अक्टूबर 2015 को उपस्थित होने हेतु कहा गया. जारी सूचना- पत्र अभ्यर्थी, श्री साहू को समय - पूर्व प्राप्त हो चुका था.
अभ्यर्थी, श्री लाला राम साहू न ही व्यक्तिगत सुनवाई दिनांक 6 अक्टूबर 2015 में नहीं उपस्थित हुए और न ही इस संबंध में उनके द्वारा कोई अभ्यावेदन/निर्वाचन व्यय लेखा आयोग एवं जिला स्तर पर प्रस्तुत किया गया.
अतः उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी अभ्यर्थी, श्री लाला राम साहू द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया. अतः इससे आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.
अतः , मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32- ग के उपबन्धों के अन्तर्गत श्री लाला राम साहू को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगरपालिका परिषद्, बैरसिया, जिला भोपाल का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिये इस आदेश की तारीख से 05 (पाँच ) वर्ष की कालावधि के लिये निरर्हित ( अयोग्य ) घोषित किया जाता है .
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार, हस्ता./- (जी. पी. श्रीवास्तव )
सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल.
कार्यालय, सहायक श्रमायुक्त, श्रम संभाग शहडोल , मध्यप्रदेश शहडोल, दिनांक 3 नवम्बर 2015
क्र.- नवम- श्र.सं.श- 2015-20.- मध्यप्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 1958 की धारा 13 की उपधारा ( 3 - क्न) द्वारा प्रदत्य शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा राज्य शासन , अधिसूचना क्रमांक एफ. 14 (ई ) 6-98 - ए- सौलह, दिनांक 11 जनवरी 2008 राजपत्र से प्रकाशित दिनांक 25 नवम्बर 2008 के अन्तर्गत प्राधिकृत मैं, श्रीमती संध्या सिंह , श्रम पदाधिकारी , शहडोल अपने कार्य क्षेत्र में धारा 13 की उपधारा ( 3 - क ) के अन्तर्गत निम्नानुसार स्तम्भ ( 1 ) में उल्लेखित स्थानीय क्षेत्र के लिये स्तम्भ ( 2 ) में उल्लेखित साप्ताहिक अवकाश घोषित करती हूँ. जो कि अधिसूचना मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रभावशील होगी.
क्र. 1 स्तम्भ ( 1 ) स्तम्भ (२) स्थानीय क्षेत्र/नगर का नाम साप्ताहिक अवकाश दिन धारा 13 ( 1 ) ब्यौहारी शनिवार.
नगर परिषद् के अन्तर्गत आने वाले समस्त क्षेत्र में यह बन्द दिन प्रभावशील होगा.
श्रीमती संध्या सिंह, श्रम पदाधिकारी.
मध्यप्रदेश आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा पद्धति एवं प्राकृतिक चिकित्सा बोर्ड 5/41 , बेतवा अपार्टमेन्ट, रोशनपुरा नाका, न्यू मार्केट, भोपाल प्रारूप
कार्यालय, निर्वाचन पदाधिकारी एवं रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा पद्यति एवं प्राकृतिक चिकित्सा बोर्ड, भोपाल
भोपाल , दिनांक 7 नवम्बर 2015
मध्यप्रदेश आयुर्वेदिक, यूनानी तथा प्राकृतिक चिकित्सा व्यवसायी नियम 1973 के अन्तर्गत बनाये गये संशोधित निर्वाचन नियम 7 के पालन में घोषित निर्वाचन कार्यक्रमानुसार निम्नानुसार सूचना प्रकाशित की जा रही है कि :-
" नाम निर्देशन- पत्र निर्वाचन कार्यालय में निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा दिनांक 30 नवम्बर 2015 सायंकाल 5:30 बजे तक प्राप्त किये जायेंगे . ".
एस. सी. खाम्बरा , निर्वाचन पदाधिकारी एवं रजिस्ट्रार.
6432
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 नवम्बर 2015
राज्य शासन के आदेश
राजस्व विभाग
कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
सतना, दिनांक 8 जुलाई 2015
भू- अर्जन-प्र.क्र . एफ..10 - पत्र क्र. 78 - भू- अर्जन- 15.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्रधिकृत करता है :-
भूमि का वर्णन
तहसील
जिला
ग्राम
अर्जनीय रकबा (हेक्टर में ) लगभग (4)
0.704
(3) इटमा उबारी
(1) सतना
(2) नागौद
भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5) कार्यपालन यंत्री, लो.नि. विभाग (भ./स. ) सतना, म. प्र.
ललचहा, मढ़ा, खमरेही , उजनेही, हरदुआ मार्ग का मजबूतीकरण एवं उन्नतिकरण के कार्य हेतु.
भू- अर्जन- प्र.क्र. एफ..10- पत्र क्र. 79- भू-अर्जन-15. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्रधिकृत करता है :-
भूमि का वर्णन ग्राम
जिला तहसील
अर्जनीय रकबा ( हेक्टर में ) लगभग (4)
0.058 (1) सतना
(2) नागौद
(3) उजनेही
भूमि का नक्शा (प्लान ) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5) (भ./स. ) सतना, म. प्र. कार्यपालन यंत्री, लो.नि. विभाग ललचहा, मढ़ा, खमरेही , उजनेही, हरदुआ मार्ग का मजबूतीकरण एवं उन्नतिकरण के कार्य हेतु.
सतना, दिनांक 23 अक्टूबर 2015
भू-अर्जन- प्र.क्र. एफ..15- पत्र क्र. 221- भू-अर्जन-15. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है भाग 1 ]
6433
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 नवम्बर 2015
अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्रधिकृत करता है :-
भूमि का वर्णन
ग्राम
जिला तहसील
अर्जनीय रकबा (हेक्टर में ) लगभग (1)
(4) 0.632
(3) टीकर
सतना
(2) मैहर
भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन , संभाग, सतना.
(6) अंधियारी सागर बांध निर्माण हेतु.
भू-अर्जन-प्र.क्र. एफ..15- पत्र क्र. 222- भू-अर्जन-15. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्रधिकृत करता है :-
भूमि का वर्णन
ग्राम
जिला तहसील
अर्जनीय रकबा (हेक्टर में ) लगभग
(3)
(4) 0.098 (1) सतना
(2) रामनगर
धनवाही
भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन, संभाग, सतना.
(6) अंधियारी सागर बांध निर्माण हेतु.
भू- अर्जन- प्र.क्र. एफ..15- पत्र क्र. 223 - भू-अर्जन-15. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्रधिकृत करता है :-
भूमि का वर्णन
ग्राम
जिला तहसील
अर्जनीय रकबा (हेक्टर में ) लगभग
(4) 0.626
(3) दतवार
(2) रामनगर
(1) सतना
भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है .
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की उपधारा ( 2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन, संभाग, सतना.
(6) अंधियारी सागर बांध निर्माण हेतु.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संतोष मिश्र , कलेक्टर एवं पदेन अपरसचिव.
[भाग 1 6434
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 नवम्बर 2015
कार्यालय, कलेक्टर, जिला गुना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
गुना, दिनांक 2 नवम्बर 2015
प्र. क्र. 11 - अ-82-2014-15- पगारा-51 . चूंकि, राज्य शासन, को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः नवीन भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में , धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन भूमि का वर्णन
का वर्णन जिला तहसील
धारा 12 अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
रकबा
सर्वे नं.
(5)
(6)
(4)
(3)
(2)
(1)
0.052
174/1/4 में से
पगारा
संभागीय प्रबंधक मध्यप्रदेश गुना-अशोकनगर मार्ग पर गुना
गुना
0.011
180/1 /ख
प.ह.न.
सड़क विकास निगम , ग्वालियर.
174/1/क 2 में से 0.021
ग्राम 09
ग्राम पगारा में टोल प्लाजा निर्माण हेतु.
0.030
179/1 में से
174/1/क 3 में से 0.021
180/1/क
0.023
174/1/5
0.031
0.011
180/1 /ग
0.050
181/1
0.250
कुल योग ..
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भूमि सर्वे नंबरान का विस्तृत विवरण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी गुना के कार्यालय तथा संभागीय प्रबंधक मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.
(3) इस संबंध में कोई आपत्ति हो तो अधिसूचना प्रकाशन तिथि के 60 दिवस के भीतर अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) गुना के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, श्रीमन शुक्ला, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
छिन्दवाड़ा , दिनांक 4 नवम्बर 2015
रा. प्र. क्र. 02 - अ- 82-2014-2015 - भू-अर्जन- 2015.- मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग , मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल का आदेश क्रमांक एफ-12-2-2014- सात- शा. 2 ए, भोपाल दिनांक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी " आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति " (Consent Land Purchase Policy ) के अन्तर्गत सोनापिपरी- उमरेठ- मोआरी- अम्बाडा ( एम. डी. आर. ) मार्ग के उन्नयन एवं बायपास मार्ग के निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि क्रय किये जाने हेतु म. प्र. शासन, ( एम.पी.आर.डी.सी. ) लोक निर्माण विभाग छिन्दवाड़ा के पक्ष में क्रय किया जाना प्रस्तावित है . उक्त अनुसूची में दर्शाये गये कृषकों की निजी भूमि से सम्बन्धित कृषकों को प्रारूप " क " में सूचना दी जाकर उनसे प्रारूप " ख " में सहमति ले ली गई है ..
6435
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 नवम्बर 2015
भाग 1 ]
इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन में सोनापिपरी - उमरेठ - मोआरी - अम्बाडा (एम.डी.आर. ) मार्ग के उन्नयन एवं बायपास मार्ग के निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
जिला तहसील
क्रय की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के भूमि स्वामी का नाम एवं पता
(4)
(3)
(1) (2) उमरेठ
छिन्दवाड़ा
ग्राम - उमरेठ ब.न. 32 प.ह.न. - 05/09 रा.नि.मं. -उमरेठ.
1. बुद्धो पुत्री गोंडु जाति गोंड निवासी उमरेठ-भूमि-स्वामी.
2. सोहनी पति रूखमचंद गोड निवासी उमरेठ- भूमि-स्वामी.
खसरा नम्बर
योजना जिसके लिये भूमि क्रय की जाना प्रस्तावित है.
क्रय किये जाने वाला प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(5)
(6)
(7)
0.020
198/1
0.008
सोनापिपरी - उमरेठ- मोआरी-अम्बाडा (एम.डी.आर. ) मार्ग के उन्नयन एवं 180/1 ,
0.006
बायपास मार्ग के 180/2
निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये.
0.034
कुल योग ..
2. उपरोक्त अनुसूची में दर्शाई गई भूमि के सम्बंध में किसी जनसामान्य को भूमि अथवा भूमि के स्वत्व एवं प्रस्तावित भूमि के भू- भाग पर स्थित सम्पत्तियों के सम्बंध में कोई आक्षेप/ आपत्ति है तो वह ज़ारी दिनांक के 15 दिवस के भीतर लिखित रूप में स्वयं अथवा अभिभाषक के माध्यम से न्यायालय कलेक्टर छिन्दवाड़ा के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है.
रा. प्र. क्र. 03- अ-82-2014-2015- भू-अर्जन-2015 .- मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग , मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल का आदेश क्रमांक एफ-12-2-2014- सात- शा. 2 ए, भोपाल दिनांक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी " आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति" (Consent Land Purchase Policy) के अन्तर्गत सोनापिपरी- उमरेठ - मोआरी - अम्बाडा ( एम.डी.आर. ) मार्ग के उन्नयन एवं बायपास मार्ग के निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि क्रय किये जाने हेतु म. प्र. शासन, ( एम.पी.आर.डी.सी. ) लोक निर्माण विभाग छिन्दवाड़ा के पक्ष में क्रय किया जाना प्रस्तावित है. उक्त अनुसूची में दर्शाये गये कृषकों की निजी भूमि से सम्बन्धित कृषकों को प्रारूप " क " में सूचना दी जाकर उनसे प्रारूप " ख " में सहमति ले ली गई है.
इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है , कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन में सोनापिपरी - उमरेठ- मोआरी- अम्बाडा (एम.डी.आर. ) मार्ग के उन्नयन एवं बायपास मार्ग के निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
जिला तहसील
क्रय की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के भूमि स्वामी का नाम एवं पता
(4)
(3)
(2) उमरेठ
(1) छिन्दवाड़ा
ग्राम- सोनापिपरी ब.न. 591 1. प.ह.न. - 21/ 14 रा.नि.मं. -उमरेठ.
भुवनलाल, नामदेव, सुखदेव पुत्रगण रामजी, द्रोपति वि. दिनेश शुभम, संजय पिता दिनेश, साधना, पुत्री दिनेश धनिया वि. रामजी गौतम पिता चिन्तामन, उर्मिला वि. चिन्तामन पवार निवासी सोनापिपरी - भूमि.
खसरा नम्बर
योजना जिसके लिये भूमि क्रय की जाना प्रस्तावित है.
क्रय किये जाने वाला प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(7) (5) 19/1
(6) 0.080
सोनापिपरी- उमरेठ- मोआरी-अम्बाडा (एम.डी.आर. ) मार्ग के उन्नयन एवं बायपास मार्ग के निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये.
6436
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 नवम्बर 2015
[भाग 1
(6)
(2)
(4)
(5)
(7) (1)
(3)
36/6
0.036
2. मु. कमलाबाई वि.
39/6
0.025
फूलसिंग श्रीपाल ,
रामपाल, सतपाल,
अमित, पुत्रगण फूलसिंग,
अमिता, तारा, संगीता,
पुत्रीगण फूलसिंग
निवासी सोनापिपरी-
भूमि-स्वामी.
39/3
0.040
3. रग्घू, अन्नूलाल, सुनील
0.025
39/5
पिता बाला मु. मानवती वि. बाला, अतरो , तुलसा पिता गोधू गोंड निवासी सोनापिपरी - भूमि-स्वामी.
38/1
0.058
4. विपत पिता कुन्दन,
ज्ञानाबाई बेवा मोती दिलीप, पप्पू पिता मोती जाति गोंड निवासी सोनापिपरी-भूमि-स्वामी.
0.160
5. तुलसीराम पिता गोधू मु. 39/4 तुलसा पिता गोधूगोंड निवासी सोनापिपरी- भूमि- स्वामी.
0.424
कुल योग .
2. उपरोक्त अनुसूची में दर्शाई गई भूमि के सम्बंध में किसी जनसामान्य को भूमि अथवा भूमि के स्वत्वं एवं प्रस्तावित भूमि के भू- भाग पर स्थित सम्पत्तियों के सम्बंध में कोई आक्षेप/ आपत्ति है तो वह जारी दिनांक के 15 दिवस के भीतर लिखित रूप में स्वयं अथवा अभिभाषक के माध्यम से न्यायालय कलेक्टर छिन्दवाड़ा के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है.
रा. प्र. क्र. 04-अ-82-2014-2015- भू-अर्जन- 2015.- मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग , मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल का आदेश क्रमांक एफ- 12-2-2014- सात- शा. 2 ए, भोपाल दिनांक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी " आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति " (Consent Land Purchase Policy) के अन्तर्गत सोनापिपरी - उमरेठ- मोआरी- अम्बाडा ( एम.डी.आर. ) मार्ग के उन्नयन एवं बायपास मार्ग के निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि क्रय किये जाने हेतु म. प्र. शासन , ( एम.पी.आर.डी.सी. ) लोक निर्माण विभाग छिन्दवाड़ा के पक्ष में क्रय किया जाना प्रस्तावित है. उक्त अनुसूची में दर्शाये गये कृषकों की निजी भूमि से सम्बन्धित कृषकों को प्रारूप " क " में सूचना दी जाकर उनसे प्रारूप " ख " में सहमति ले ली गई है.
इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है , कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन में सोनापिपरी - उमरेठ-मोआरी- अम्बाडा (एम.डी.आर. ) मार्ग के उन्नयन एवं बायपास मार्ग के निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
जिला तहसील
खसरा नम्बर
योजना जिसके लिये भूमि क्रय की जाना प्रस्तावित है .
क्रय की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के भूमि स्वामी का नाम एवं पता
क्रय किये जाने वाला प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(5)
(6)
(3)
(4)
0.080
180/16
(1) छिन्दवाड़ा
(2) उमरेठ ग्राम-पाठा ब. न. 322 प.ह.न. - 06/ 10 रा.नि.मं. -उमरेठ.
(7) सोनापिपरी- उमरेठ- मोआरी-अम्बाडा (एम.डी.आर. ) मार्ग
1. प्रीतम पिता गुलाबी जाति तेली निवासी पाठा- भूमि-स्वामी.
6437 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 नवम्बर 2015
(3)
(5)
(6)
(7) (2)
(4)
(1)
202
0.040
के उन्नयन एवं बायपास मार्ग के निर्माण हेतु निजी भूमिके सार्वजनिक प्रयोजन के लिये.
2. हरिचंद, बीरनसा पुत्र अर्जनसा, नैनसा पिता प्रेमसा, गुरूप्रसाद, अजबलाल पुत्र सुरनसा, रामू, सहागलाल, मोहनसिंग , अशोक, पुत्रगण कलीराम जाति गोंड निवासी पाठा- भूमि स्वामी.
215/1
0.020
3. गुरूप्रसाद पिता सुरनसा जाति गोंड निवासी पाठा- भूमि-स्वामी.
0.020
215/2
4. अजबलाल पिता सुरजसा जाति गोंड निवासी पाठा- भूमि-स्वामी.
0.032
230
5. सेवकराम पिता जियन, सुरेश, दिनेश, पिता डोरीलाल, सिपती वि. डोरीलाल , शान्ता मान्ता पुत्रियां जीयन जाति मेहरा निवासी पाठा- भूमि-स्वामी.
0.024
6. हेमराज पिता श्रीचंद 231 जाति मेहरा निवासी पाठा- भूमि-स्वामी.
232
0.020
7. सरब्दी, वि.
हीराचंद रामप्यारी पुत्री हीराचन्द पति धनलाल जाति मेहरा निवासी पाठा- भूमिस्वामी.
0.016
233/1
8. सिकल पिता ज्ञानचन्द मेहरा जाति मेहरा निवासी पाठा- भूमिस्वामी.
233/2
0.016
0.268
9. सहसराम पिता ज्ञानचन्द जाति मेहरा निवासी पाठा- भूमि- स्वामी. कुल योग ..
[ भाग 1 6438
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 नवम्बर 2015
2. उपरोक्त अनुसूची में दर्शाई गई भूमि के सम्बंध में किसी जनसामान्य को भूमि अथवा भूमि के स्वत्व एवं प्रस्तावित भूमि के भू- भाग पर स्थित सम्पत्तियों के सम्बंध में कोई आक्षेप/ आपत्ति है तो वह जारी दिनांक के 15 दिवस के भीतर लिखित रूप में स्वयं अथवा अभिभाषक के माध्यम से न्यायालय कलेक्टर छिन्दवाड़ा के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है.
रा. प्र. क्र. 05- अ- 82-2014-2015- भू-अर्जन- 2015.-मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग , मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल का आदेश क्रमांक एफ-12-2-2014- सात- शा. 2 ए, भोपाल दिनांक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी " आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति " (Consent Land Purchase Policy ) के अन्तर्गत सोनापिपरी - उमरेठ- मोआरी - अम्बाडा ( एम.डी.आर. ) मार्ग के उन्नयन एवं बायपास मार्ग के निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि क्रय किये जाने हेतु म. प्र. शासन, ( एम.पी.आर.डी.सी. ) लोक निर्माण विभाग छिन्दवाड़ा के पक्ष में क्रय किया जाना प्रस्तावित है. उक्त अनुसूची में दर्शाये गये कृषकों की निजी भूमि से सम्बन्धित कृषकों को प्रारूप " क " में सूचना दी जाकर उनसे प्रारूप " ख " में सहमति ले ली गई है.
इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन में सोनापिपरी - उमरेठ- मोआरी - अम्बाडा (एम.डी.आर. ) मार्ग के उन्नयन एवं बायपास मार्ग के निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
जिला तहसील
खसरा नम्बर
योजना जिसके लिये भूमि क्रय की जाना प्रस्तावित है.
क्रय किये जाने वाला प्रस्तावित रकबा
(हेक्टेयर में)
क्रय की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के भूमि स्वामी का नाम एवं पता
(6)
(7)
(5)
(4)
(3)
(1) (2)
67/4
0.034
सोनापिपरी- उमरेठ- उमरेठ ग्राम- छाबड़ीकला
छिन्दवाड़ा
ब.न.-174 प.ह.न. -23 रा.नि.मं. -उमरेठ.
1. श्री गजानन्द, लाला, पुत्रगण बाबू पवार नरबदा बाई पुत्री बाबू, निवासी छाबड़ीकला-भूमि- स्वामी.
मोआरी-अम्बाडा (एम.डी.आर. ) मार्ग के उन्नयन एवं बायपास मार्ग के निर्माण के हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये.
कुल योग .. 0.034
2. उपरोक्त अनुसूची में दर्शाई गई भूमि के सम्बंध में किसी जनसामान्य को भूमि अथवा भूमि के स्वत्व एवं प्रस्तावित भूमि के भू- भाग पर स्थित सम्पत्तियों के सम्बंध में कोई आक्षेप/ आपत्ति है तो वह जारी दिनांक के 15 दिवस के भीतर लिखित रूप में स्वयं अथवा अभिभाषक के माध्यम से न्यायालय कलेक्टर छिन्दवाड़ा के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, महेशचन्द्र चौधरी , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
6439
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 नवम्बर 2015
भाग 1 ]
राजस्व विभाग
कार्यालय , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग रीवा , दिनांक 23 अक्टूबर 2015
पत्र क्र. 2194- प्रका.- भू-अर्जन 2015-16. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-सतना
(ख) तहसील- रामनगर
(ग) ग्राम-खोड़री
(घ) क्षेत्रफल लगभग - 1.781 हेक्टेयर.
खसरा नं.
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (2)
(1)
अ-निजी पट्टे की भूमि
0.039
729
0.078
747/1 , 747/2
0.283
748 , 748/2 , 748/3
0.304
756/1 , 756/2
0.180
757
763
0.026
0.020
764
0.227
765
766/1
0.085
0.031
767
0.144
769/2, 769/3
0.032
770
0.219
771/1 , 771/2
0.007
772/1, 772/2
(2)
(1) 774/1, 774/1/ख , 774/2, 0.098 774/3, 774/4
योग . 1.773
ब-शासकीय भूमि की भूमि
724 726
0.005 0.003 योग .. 0.008 महायोग 1.781
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत बहुती मुख्य नहर के निर्माण कार्य में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
पत्र क्र. 2196- प्रका.- भू-अर्जन 2015-16.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अंनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सतना
(ख) तहसील-रामनगर
(ग) ग्राम-मतहा
(घ) क्षेत्रफल लगभग - 3.899 हेक्टेयर.
खसरा नं.
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में )
(2)
(1)
अ-निजी पट्टे की भूमि
0.446
2/1 , 2/2
0.472
3/1/क, 3/1 /ख, ३/ 1 /ग [भाग 1 6440
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 नवम्बर 2015
(1)
(2)
0.015
7/1, 7/2
0.210
8/1
और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-
0.035
9/1 , 9/2
अनुसूची
0.173
10/1, 10/2
(1 ) भूमि का वर्णन-
0.161
19/1, 19/2
0.263
(क) जिला-सतना
20/1, 20/2
(ख ) तहसील-रामनगर
0.220
21/1, 21/2
(ग) ग्राम-छिरहाई
0.020
22
(घ ) क्षेत्रफल लगभग - 38.739 हेक्टेयर.
0.218
108/1/क, 108/1 /ख,
108/1/1, 108/2
खसरा नं.
0.310
110/1/क, 110/1 /ख , 110/2
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में ) 0.031
(2)
(1)
112/1/क, 112/1 /ख,
112/1 /ग , 112/2
अ-निजी पट्टे की भूमि 0.309
113
0.021
624
0.196
0.526 114/1/क , 114/1 /ख , 114/2
625/1, 625/2
0.180
0.181 117/1 , 117/2
626
0.732 0.141
627/1, 627/2
118/1 , 118/2
659/1
0.348
119/1/क, 119/1 /ख , 119/2
659/2/क
0.023
121/1/क, 121/1/ख
659/2/ख
0.086
122/1 , 122/2
659/1073/1
0.039
126/1 , 126/2 , 126/3
659/1073/2
योग 3.896
696/1
ब-शासकीय भूमि की भूमि
696/4/3
0.003
111
696/4/4
696/5
योग .. 0.003
696/2/4
महायोग .. 3.899
696/3
0.929
696/4/1
696/4/2
696/4/3
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत बहुती मुख्य नहर के निर्माण कार्य में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
696/2/2/क
696/2/2/ख
696/2/3
696/1 /घ
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
696/2/1/क
696/2/1 /ख
696/2/2/क
696/1/ख
पत्र क्र. 2198 - प्रका. - भू-अर्जन 2015-16. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास.
696/1 /ग भाग 1 ]
6441
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 नवम्बर 2015
(2) (1)
2.623 699
0.122 701
1.647 702
0.024 703
0.061 704
705/1/1 , 705/1/3 , 705/1/4 1.428 705/2 , 705/3 , 705/4
0.609 706
707
0.109
0.086 708
0.108 713/1 , 713/3
0.559 714/1 , 714/2 , 714/3
0.887 716
0.036 717/2
0.757 718
2.065 720/1 , 720/3
0.15 712, 721/2
722
0.472
0.494 723, 723/2
0.526 725
0.036 726
1.401 737/1 /क, 737/2
0.170 738/1
0.267 739
0.109 741
0.077 742
0.068 743/1, 743/2
0.789 744/1, 744/2
1.153 757/1 , 757/2, 757/3
758/1 /क, 758/2/ख ,
2.026 758/3/क , 758/3/ख
0.769 759
760
1.008
0.319 761
762/ 1 /क, 762/ 1 /ख,
0.048 762/2/1 , 762/2/2 ,
763/1 /क
(2)
(1)
763/1/ख
1.114
763/1 /ग , 763/2/1 ,
763/2/2
0.319
764/1 , 764/2 , 764/3
0.319
765/1 , 765/2, 765/3
0.252
766/1 , 766/2 , 766/3
767/1/क, 767/1/ख ,
0.550
767/1/1, 767/2/1 ,
767/2/2
0.650
768
770
0.053
0.495
771/1/क, 771/1/ख , 771/2
0.014
774/1
0.032
784/2/1, 784/3
0.312
1004/1 , 1004/2
1005/1/1 , 1005/1/2 ,
1.286
1005/2/क, 1005/2/ख ,
1005/1/मिन-352
0.23
1006/1 , 1006/2 , 1006/3
0.045
1007
0.250
1008/1 , 1008/2
1009
0.295
0.048
1010/1 , 1010/2
0.448
1011/1 , 1011/2
0.053
1012
0.087
1013
0.429
1014
0.086
1060 , 1060/1 , 1060/2 , 12.
1060/3
1061
0.081
1062
1.513
1063
0.034
0.235
1064/1
योग 32.622
ब-शासकीय भूमि की भूमि
762/1 /ग
0.008
696/1 /क
0.522
0.372
698 6442
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 नवम्बर 2015
(2)
(1)
700
0.154
709
0.744
737/1/ख
0.028
738/2
0.040
740
4.249
784/1
योग .. 6.117
38.739
महायोग
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत बहुती मुख्य नहर के निर्माण कार्य में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
पत्र क्र. 2200- प्रका.- भू-अर्जन 2015-16. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-सतना
(ख) तहसील-रामनगर
(ग) ग्राम-नौगांव नं. 3
(घ) क्षेत्रफल लगभग - 3.844 हेक्टेयर.
अर्जित रकबा
खसरा नं.
(हेक्टेयर में)
(2):
(1)
अ-निजी पट्टे की भूमि
0.181
12/1
0.388
28
0.020
29
0.421
30/1 , 30/2
0.765
31/1, 31/2
0.106
32/1, 32/2
(2)
(1)
33
0.296
34/1/क, 34/1/ख,
0.190
34/1/ग , 34/2
35/1/क , 35/ 1 /ख,
1.223
35/1 /घ, 35/2
48
0.241
3.831
योग
ब-शासकीय भूमि की भूमि
0.006
10
0.005
11
12/2
0,002
योग .. 0.013
महायोग .. 3.844
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत बहुती मुख्य नहर के निर्माण कार्य में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक , भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 2202 - प्रका.- भू-अर्जन- 2015-16. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सतना
(ख) तहसील- रामनगर
(ग ) ग्राम- बिहारगंज
(घ ) क्षेत्रफल लगभग - 5.649 हेक्टेयर .
खसरा नं.
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
(1)
अ-निजी पट्टे की भूमि
0.139
138
0.020
142 6443
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 नवम्बर 2015
भाग 1 ]
(2) (1)
0.036 143
0.024 144
0.133 145
0.174 146
0.049 147
152/1
0.015
0.225 156
0.142 158
0.053 159
0.045 160
0.028 161
0.320 162
0.138 163
0.065 164
165
0.098
0.243 166/1 , 166/2
0.170 168/1
170
0.183
0.404 171
0.009 177
0.238 178
0.010 179
0.127 184
0.071 202
0.139 203
0.057 205
0.528 266/1 , 266/2, 266/3
0.180 267
0.042 268
0.007 274
0.015 275
0.142 276
0.148 279/1 , 279/2
285
0.167
0.105 287
0.007 288
0.097 289
0.017 290
0.023 291
0.034 303
0.155 304
0.148 305/1 , 305/2
(2)
(1)
306/1 , 306/2 , 306/491/1
0.177
306/491/1 , 306/491/2 ,
306/492/1 , 306/492/2 ,
306/494
5.347
योग
ब-शासकीय भूमि की भूमि
0.003
137
0.024
152/2
277
0.155
0.120
278
योग .. 0.302
महायोग .. 5.649
( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत बहुती मुख्य नहर के निर्माण कार्य में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
पत्र क्र. 2204- प्रका. - भू-अर्जन 2015-16. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सतना
(ख) तहसील- रामनगर
(ग) ग्राम-नौगांव नं. 2
(घ) क्षेत्रफल लगभग - 4.855 हेक्टेयर.
खसरा नं.
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
(1)
अ-निजी पट्टे की भूमि
0.037
68
0.219
69 6444
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 नवम्बर 2015
(2)
(1)
0.429
70
0.029
71
0.336
74
0.086
75
0.144
79/1
0.072
80/1
0.324
81
0.129
82/1 , 82/2 , 82/3
0.081
83
0.413
84
85
0.065
86
0.269
0.351
87
0.089
88
1.092
89/1 , 89/2 , 89/3
0.566
90/1 , 90/2, 90/3
4.731
योग
ब-शासकीय भूमि की भूमि
76/2
0.004
0.120
80/2
योग .. 0.124 महायोग .. 4.855
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत बहुती मुख्य नहर के निर्माण कार्य में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
पत्र क्र. 2206- प्रका.- भू-अर्जन 2015-16. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला - सतना
(ख) तहसील- रामनगर
(ग) ग्राम- जुड़मानी
(घ) क्षेत्रफल लगभग - 11.293 हेक्टेयर.
खसरा नं.
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
(1)
अ-निजी पट्टे की भूमि
0.054
47/1, 47/2
0.089
49/1, 49/2
0.098
60/1 , 60/2
0.020
61
1.140
62/1 , 62/2 , 62/3
0.072
78
0.840
80
0.0078
81
0.238
87
0.122
89/1 , 89/2
0.144
90/1, 90/2
0.119
108/1 , 108/2
0.392
109
0.920
110/1/क, 110/1 /ख , 110/2/क, 110/2/ख ,
110/2/ग , 110/2/घ
0.050
111
0.337
112/1 , 112/2 , 112/3
0.332
121/1 , 121/2, 121/3
0.235
122/2, 122/3
0.087
123
0.301
172/1 , 172/2 , 172/3 ,
172/4, 172/5
0.010
173
178/1 , 178/2 , 178/3 ,
0.253
178/4 , 178/5 , 178/6 , 178/7 , 178/8
179
0.015
0.198
184/1 , 184/640 , 184/641 , 184/657
0.731
185, 185/657
186
0.050
0.324
187 6445
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 नवम्बर 2015
भाग 1 ]
(2)
(1)
0.476
191/1/क/ 1 , 191/2/क/2
191/1/ख, 191/ 1 /ग
265/1 , 265/2 , 265/3 ,
0.260
265/4 , 265/5 , 265/1/क,
265/1/ख
0.693
275/1, 275/2 , 275/3 , 275/4, 275/5
0.563
282/1, 282/2
0.029
283
0.065
284
0.274
285
286
0.313
0.41
288/1 , 288/2
0.226
289/1, 289/2
0.105
290
0.040
291
0.073
292/1 , 292/2 , 292/660
0.147
293
0.067
298
0.172
299/1, 299/2/क
299/2/ख
300
0.139
302
0.002
योग 11.233
ब-शासकीय भूमि की भूमि
0.030
184/2
0.030
191/2
योग .. 0.060 महायोग 11.293
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत बहुती मुख्य नहर के निर्माण कार्य में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक , भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
पत्र क्र. 2208- प्रका.- भू-अर्जन 2015-16. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सतना
(ख) तहसील- रामनगर
(ग) ग्राम- डेगरहट
(घ) क्षेत्रफल लगभग - 4.312 हेक्टेयर.
अर्जित रकबा ( हेक्टेयर में ) (2)
खसरा नं. (1)
अ-निजी पट्टे की भूमि
0.058
0.148
30/1/क, 30/1 /ख, 30/2 44/1/क, 44/1/ख , 44/1 /ग, 44/1/घ, 44/1/ङ, 44/2, 44/3
0.155
45
0.023
46/1 , 46/2/क, 46/2/ख , 46/2/ग, 46/2/घ, 46/2/ङ
46/11
0.020
47
0.039
48
0.012
49
0.097
50
0.008
51
0.015
52
55
0.233
56
0.243
0.239
57
0.415
58/1, 58/2
65
0.169
0.047
66, 67
0.015
68
69
0.023
0.020
70
0.266
71, 71/3
72
0.015 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 नवम्बर 2015
6446
(2)
(1
0.027
102
0.018
107
0.032
110
0.089
111
112
0.065
0.198
113
0.478
114
0.083
115/1 , 115/2 , 115/3
0.191
116/1 , 116/2
0.015
118、
130
0.539
0.024
131
0.166
132
4.185
योग
ब-शासकीय भूमि की भूमि
0.127
129
योग .. 0.127
4.312
महायोग .
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत बहुती मुख्य नहर के निर्माण कार्य में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 2210 - प्रका.- भू-अर्जन 2015-16. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सतना
(ख) तहसील-रामनगर
(ग) ग्राम- नौगांव नं. 1
(घ) क्षेत्रफल लगभग -7.91 हेक्टेयर.
खसरा नं.
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
(1)
अ-निजी पट्टे की भूमि
93
0.108
0.930
94
0.324
95
0.072
96
0.051
97
0.014
98/1, 98/2
0.032
99
100
0.121
0.065
114
115
0.010
0.249
116/1
0.089
120/1 , 120/2
1.125
121/1 , 121/2
122
0.120
123
0.285
0.009
139
0.052
140/1 , 104/2
0.409
141, 141/1
0.185
142/2, 142/3
0.196
143/1 , 143/2 , 143/3
1.230
144/1/क, 144/1 /ख ,
144/1/1, 144/2
0.607
145/1/क , 145/1 /ख,
145/1 /ग, 145/2
0.152
146/1/क, 146/ 1 /ख ,
146/ 1 /ग, 146/2
0.768
147, 148, 149
0.049
150/1 , 150/2
0.566
151/1 , 151/2
0.092
152/1, 152/2
7.91
योग
ब-शासकीय भूमि की भूमि
योग . 0.00
महायोग 7.91
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत बहुती मुख्य नहर के निर्माण कार्य में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्तिके अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
6447
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 नवम्बर 2015
भाग 1 ]
पत्र क्र. 2212- प्रका.- भू-अर्जन 2015-16. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सतना
(ख) तहसील-रामनगर
(ग) ग्राम- अरगट
(घ) क्षेत्रफल लगभग - 6.056 हेक्टेयर.
खसरा नं.
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
(1)
अ-निजी पट्टे की भूमि
0.026
0.094
525/1, 525/2 526/1 , 526/2, 526/3/1 , 526/3/2
0.465
527
0.068
644
0.424
645
646
0.228
0.007
648
0.043
649
0.089
651
0.170
652
0.031
653
0.015
655
0.133
659
0.089
660
0.348
662
0.194
663, 663/100
0.122
664, 664/100
0.261
665 , 665/100
0.065
667
0.086
710
0.108
715
0.024
716
717
0.113
(2)
(1)
0.222
718
0.076
721
0.062
722
723
0.028
724
0.305
725
0.101
0.130
726
0.023
736
0.134
737
0.079
738
0.079
739
0.072
741/1, 741/2
0.238
742/1 , 742/2
0.105
744/1, 744/2
0.105
745
0.076
746/1, 746/2
0.048
751/1 , 751/2, 751/3 ,
751/4
0.081
754/1 , 754/2
0.217
755/1 , 755/2 , 755/3
0.051
758
0.142
759
762
0.373
0.031
763
0.015
764/1 , 764/2
0.016
782/1, 782/2
6,012
योग
ब-शासकीय भूमि की भूमि
0.040
756
0.004
767
0.044
योग .. महायोग 6.056
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत बहुती मुख्य नहर के निर्माण कार्य में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किय जा सकता है.
6448
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 नवम्बर 2015
रीवा , दिनांक 28 अक्टूबर 2015
पत्र क्र. 2232 - प्रका.- भू-अर्जन 2015-16. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है : -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सतना
(ख) तहसील-रामनगर
(ग ) ग्राम- हिनौती
(घ ) क्षेत्रफल लगभग - 20.926 हेक्टेयर.
खसरा नं.
अर्जित रकबा
(हेक्टेयर में)
(2)
(1)
अ-निजी पट्टे की भूमि
11/1/1 , 11/1/2 , 11/1/3 ,
0.018
0.048
0.169
0.299
11/1/4 , 11/2 , 11/3 , 11/4/1 , 11/4/2 , 11/4/3 12/1/1 , 12/1/2 , 12/1/3 , 12/1/4 , 12/2/1 , 12/2/2 , 12/3/1/1/1 , 12/3/1/1/2 , 12/3/1/3 , 12/3/1/4,12/3/2 , 12/4/1 , 12/4/2 , 12/4/3 15/1/1 , 15/1/2 , 15/1/3 , 15/1/4 , 15/2/1 , 15/2/2 , 15/3/1 , 15/3/1/2, 15/3/2 , 15/3/4 , 15/4/2 , 15/4/3 16/1/1 , 16/1/2 , 16/1/3 , 16/1/4, 16/2 , 16/3/1/1 , 16/3/1/2 , 16/3/2, 16/3/3 , 16/3/4 , 16/4/1 , 16/4/2 , 16/4/3
17/1/1 , 17/1/2 , 17/1/2/1 , 17/1/3 , 17/1/4, 17/2 ,
0.106
17/3/1/1 , 17/3/1/2 , 17/3/2/1 , 17/3/2/2 ,
17/3/2/3 , 17/4/1 , 17/4/2 , 17/4/3
(1)
(2)
18
0.366
0.010
22/1 , 22/2
23/1/क, 23/1/ख/1 ,
23/1/ख/2, 23/1 /ख/3 ,
0.079
23/1 /ख/4, 23/2/1/क , 23/2/क/1 , 23/2/क/2 ,
23/2/ख , 23/2/ग , 23/ 2/घ
0.838
27/1, 27/2/क, 27/2/ख
0.216
42/1/क, 42/1 /ख, 42/1 /ग,
42/1/घ, 42/2
0.29
43/1/1 , 43/1/2 , 43/2
0.382
44/1, 44/2
0.442
47/1, 47/2, 47/3
0.028
48/1, 48/2
0.017
49
0.167
50/1 , 50/2
0.164
51/1 , 51/2, 51/3
52
0.153
53
0.037
54
0.031
0.154
55/1 , 55/2
0.321
57
58
0.037
0.004
59
61/1 , 61/2/1 , 61/2/2 ,
0.443
61/2/3 , 61/2/4 , 61/3/1 ,
61/3/2, 61/3/3
70
0.268
71
0.036
72
0.078
73
0.18
0.009
74
0.004
75
0.084
79/1/1 , 79/1/2 , 79/2
0.054
80/1 , 80/2
81
0.040
0.045
82
0.203
83
0.312
84
85
0.035 6449
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 नवम्बर 2015
भाग 1 ]
(2) (1)
89
0.421
0.053 90
0.906 91/1 , 91/2
0.352 120
121
0.031
0.360 923/1 , 923/2 , 923/3
0.451 934/1 , 934/2/1 , 934/3
938/1
0.236
0.227 939/1/1 , 939/2
0.069 940
941
0.113 942
0.095 943
0.095
0.602 945
0.075 946
947
0.062 956
0.177
0.036 948
957/2759/1/1 ,
0.159 957/2759/1/2,
957/2759/2
958
0.407 964, 964/5 , 964/5/1 ,
1.797 964/6/1 , 964/6/2, 964/7,
964/5 , 964/5/1 , 964/6/1 ,
964/6/2 , 964/7 .
0.101 966 , 966/1/1 , 966/1/2
0.213 968
0.818 970/1 , 970/2 , 970/3 ,
970/4 , 970/5
0.048 974/1 , 974/2
0.509 976
977
0.260
0.024 978
0.105 979
980
0.117
0.348 981
0.887 983/1 , 983/2 , 983/3 , 983/4 985
0.611
0.014 986
(1)
(2)
0.381
1133 , 1133/1
0.304
1138
1139
0.351
योग 18.057
ब-शासकीय भूमि की भूमि
60
0.122
0.664
92
0.155
924
957
0.217
960
0.111
0.228
962
963
0.116
969
0.103
0.009
975
982
0.026
1134
0:100
1135
0.188
0.83
1136
योग .. 2.869
20.926
महायोग
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत बहुती मुख्य नहर के निर्माण कार्य में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. एल. साकेत, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला डिण्डौरी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग डिण्डौरी , दिनांक 26 अक्टूबर 2015
क्र.- भू-अर्जन-183 ( अ-82 ) 2014-15 .-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची में पद ( 1 ) में वर्णित भूमि को, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अपर नर्मदा परियोजना बांध के डूब 6450
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 नवम्बर 2015
क्षेत्र में प्रभावित परिवारों को पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के योजना सार कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 1 , डिण्डौरी के कार्यालय में उपलब्ध है. भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकरः और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात अध्ययन के छूट प्रदान की गई है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला डिण्डौरी
(ख) तहसील- बजाग
(ग ) ग्राम-शोभापुर, प. ह. नं. 198
(घ) लगभग क्षेत्रफल-215.58 हेक्टेयर
(च) शास. भूमि-34.81 हेक्टेयर
(छ) लगभग कुल क्षेत्रफल- 250.39 हेक्टेयर.
रकबा
खसरा नं.
(हेक्टर में)
(2)
(1)
0.05.
295
528
0.01
1.82
544
0.40
546
0.80
547/2
0.80
547/3
0.42
548/1
548/2
0.60
0.40
548/3
0.20
548/4
0.20
548/5
0.80
549
550
1.35
551
1.41
552
0.73
1.51
553
0.41
554/1
0.41
554/2
0.80
555
1.22
556
0.81
557/1
0.80
557/2
0.30
558
(1)
(2)
559
0.46
0.78
560
0.20
561
1.12
562
1.13
563
1.57
564
565
0.44
566
0.75
567/1
0.04
567/3
1.01
0.32
567/4
567/5
0.40
567/6
0.09
570
0.07
571
0.83
0.48
574
575
3.84
0.15
576
0.28
577
1.39
578/1
0.40
578/2
0.79
579/1
0.79
579/2
0.79
579/3
580
1.85
0.09
581
0.18
582/1
582/2
0.20
0.20
582/3
582/4
0.02
0.46
583
0.12
584
586
0.48
587
1.24
588
0.67
595
0.32
596
1.09
0.12
597
0.53
598
621
0.26
653/1
0.02
0.03
653/2
0.03
653/3
653/4
0.03 6451
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 नवम्बर 2015
भाग 1 ]
(2) (1)
0.13 654
0.16 655/1
0.16 655/2
0.15 655/3
0.12 657/1
657/2
0.13
0.13 657/3
0.01 658
0.07 659/1
0.07 659/2
0.20 660
0.91 661
0.28 662
0.09 664
0.22 665
0.27 666
667
0.01
0.39 668
0.17 669
0.01 671
0.10 672
0.17 673
0.93 674
675
0.27
0.06 .
676/1
676/2
0.05
0.05 676/3
0.28 677
678
0.32
0.10 679
0.68 682
683
2.61
1.54 685
0.10 686
0.40 687
4.28 688
0.83 689
0.87 691/1
0.87 691/2
692
0.81 693
0.73
0.22 695
0.35 696/1
0.40 696/2
(2)
(1)
0.34
697/1
0.34
697/2
0.35
697/3
0.20
699
0.47
700/1
700/2
0.47
0.47
700/3
0.40
701
703
1.45
2.67.
704
0.19
705/1
0.19
705/2
0.19
705/3
706
0.79
707
1.55
0.54
708
0.06
709/1
0.06
709/2
0.06
709/3
0.06
709/4
0.40
711
712/1
0.80
712/2
1.05
713/1
1.56
0.80
713/2
0.40
713/3
0.40
713/4
0.50
713/5
1.61
714
715
1.61
3.11
716
1.70
717/1
717/2
1.64
0.87
718
719
1.34
720
0.71
721
0.82
0.26
722/1
0.26
722/2
722/3
1.32
723
4.66
724
1.13
725
0.19
0.20
726/1 6452
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 नवम्बर 2015
(2) (1)
0.20 726/2
0.68 726/3
727
0.77
0.14 728
0.18 729
0.60 730
0.28 732
0.10 733
0.28 735
736
1.83
0.42 737
0.45 738
0.45 739/1
0.44 739/2
1.05 739/3
0.05 740
0.60 741
0.88 742
0.84 743
0.41 744
0.41 745
0.35 746/1
0.55 746/2
0.10 746/3
0.25 746/4
0.17 746/5
0.17 746/6
0.85 747
0.09 748
0.47 749
0.40 750
1.37 752
1.17 753/2
1.20 753/3क
1.80 753/3[k
0.53 754
1.64 755
0.40 758/1
0.41 758/2
0.40 759/1
0.80 759/2
0.40 759/3
0.58 759/4
0.20 761/1
761/2
0.10
(2)
(1)
761/3
0.20
0.20
761/4
0.20
761/5
761/6
0.45
0.20
761/7
0.20
761/8
1.20
761/9
0.12
762/1
0.07
762/2
0.10
762/3
0.01
762/4
0.30
762/5
0.10
762/6
0.02
762/7
0.11
762/8
0.02
762/9
762/10
0.03
0.02
763
764
0.70
765
0:12
0.50
766
0.14
767
0.28
768/1
1.40
768/2
1.21
769
770
1.94
0.31
771
1.21
772
773
1.94
0.31
774
0.37
775
776
0.15
0.15
777
0.05
778/1
778/2
0.05
0.05
778/3
0.19
779
780
0.13
781
0.13
0.34
782
0.23
784
785
0.07
0.10
786
0.25
787
0.04
788 6453
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 नवम्बर 2015
भाग 1 ]
(1)
(2)
0.06 789
0.09 790
0.03. 791
0.22 793
794/1
1.74
0.40 794/2
1.07 794/3
1.07 794/4
0.72 796/2
1.95 798
0.48 800
0.39 802
0.55 803
0.51 804
2.39 805
806
0.94
1.20 807
1.11 808/1
0.80 808/2
808/3
1.60
1.19 809
0.40 810
0.33 811
0.40 812
813
0.43 815
0.41
1.17 816
1.17 817
2.23 818
819
1.17 820
1.31 821
0.40
0.40 822
0.33 823
3.19 824
0.69 825/1
0.68 825/2
4.05 826
1.11 827
0.50 828/1
0.50 828/2
0.50 828/3
0.51 828/4
1.21 831
1.01 832/1
(2)
(1)
0.81
832/2
1.02
832/3
833/1
0.49
0.92
833/2
1.53
834
837
0.05
2.12
838
0.71
839
1.02
840/1
840/2
0.92
0.92
840/3
841
0.15
0.73
846
0.22
847
0.25
852
853
0.06
4.08
854/1
855
4.37
856
4.19
0.28
857
0.18
858
860
0.01
1.18
861
1.36
862
888
0.12
0.40
947/1
1.20
947/2
1.24
947/3
0.46
948/855
215.58
निजी भूमि
शासकीय भूमि -545 , 563 , 572, 573 , 622 , 656, 663 , 670, 680, 681 , 684, 690 , 694, 698, 702, 710 , 731 , 734, 751 , 753/1 , 756 , 757 , 760 , 783 , 792, 795 , 796/1 , 797 , 799 , 801 , 814, 829, 830
कुल भूमि 34.81 250.39
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- अपर नर्मदा परियोजना बांध निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा भू-अर्जन अधिकारी/कलेक्टर कार्यालय डिण्डौरी एवं कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्र. 1 , डिण्डौरी के कार्यालय में देखा जा सकता है.
(4) बांध के डूब क्षेत्र में प्रभावित परिवारों को पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के योजना सार कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्र. 1 , डिण्डौरी के कार्यालय में देखा जा सकता है.
6454
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 नवम्बर 2015
क्र.- भू- अर्जन-184 ( अ-82) 2014-15.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अपर नर्मदा परियोजना बांध के डूब क्षेत्र में प्रभावित परिवारों को पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के योजना सार कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 1 , डिण्डौरी के कार्यालय में उपलब्ध है . भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात अध्ययन के छूट प्रदान की गई है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला डिण्डौरी
(ख) तहसील- बजाग
(ग) ग्राम- परसवाह, प. ह . नं. 200
(घ) लगभग क्षेत्रफल-158.34 हेक्टेयर
(च ) शास. भूमि-51.70 हेक्टेयर
(छ ) लगभग कुल क्षेत्रफल- 210.04 हेक्टेयर.
खसरा नं.
रकबा (हेक्टर में)
(2)
(1)
204
0.130
206
0.210
0.020
207
0.280
208
210
0.400
0.080
212/1
0.080
212/2
0.600
213
0.110
214
0.130
215
216
0.200
217
0.690
0.400
218/1
0.190
218/2
0.020
218/3
0.77
219
0.010
221
222
0.090
223
0.130
224
0.260
(2)
(1)
1.040
225
226/1
0.190
226/2
0.190
226/3
0.190
227/1
1.010
0.400
227/2
0.490
228
0.720
229/1
0.600
229/2
1.670
230
0.780
231
232/1
0.090
232/2
0.290
0.600
233/1
0.600
233/2
2.240
233/3
234
0.570
235
1.850
4.060
236/1
236/2
0.520
237
2.900
0.710
239
1.100
240
2.070
241
242
0.730
243
0.490
1.340
244/1
0.800
244/2
8.700
245
1.710
246
0.190
247
0.420
248
0.720
249
0.710
250
0.200
251
1.110
252
4.440
254
0.200
255
256
0.610
0.090
257
0.280
258/1
0.140
258/2
0.150
258/3
0.070
259/1 भाग 1 ]
6455
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 नवम्बर 2015
(2) (1)
0.060 259/2
0.140 259/3
0.160 259/4
0.070 259/5
2.800 261
1.340 262
263
1.000
1.280 264
265
3.820 266
3.880 270
1.210
1.580 272/1
0.400 272/2
1.040 273
1.850 274
278
0.800
0.350 279
0.290 281
0.300 282-
0.300 283
0.300 284
0.220 285
0.230 286
0.360 287
0.100 288
0.880 290
0.200 291
292
2.740
0.650 293
1.510 294
1.200 295/1
1.200 295/2
1.490 296/1
0.400 296/2
0.400 296/3
297/1
0.690
0.700 297/2
0.700 297/3
1.290 298
0.680 299/1
0.400 299/2
300
1.440
1.010 301
0.740 302
(2)
(1)
0.750
303
1.070
304
1.010
305
306
1.460
0.640
308
0.650
309
0.320
310/1
0.320
310/2
0.790
311/1
0.780
311/2
0.530
312
0.530
313
0.530
314
0.810
315
1.940
316
0.700
317
0.630
318
0.670
319/1
1.200
319/2
0.790
322/1
0.270
322/2
0.320
324
0.300
325
0.180
326
0.200
327
328
0.610
329
0.300
330
0.360
0.400
331
1.840
332/1
0.800
332/2
333
0.160
334/2
0.400
3.660
335
0.400
336
1.460
337
1.350
338
0.450
341
0.230
342
343
0.810
0.250
344
1.180
345
1.160
346
0.970
347 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 नवम्बर 2015
6456
(2) (1)
0.390 348
3.000 349/1
0.560 349/2
0.220 355/1
0.030 355/2
1.750 356
0.630 357
0.350 358
0.070 359
0.400 364/1
1.780 364/2
1.480 364/3
1.880 365
0.050 371
0.150 419
420
0.030
0.080 446/1
0.550 450/2
0.400 450/3
0.080 450/5
0.800 450/6
0.560 451
0.080 452/2
0.270 452/3
0.660 453
0.530 454
0.450 455/1
0.450 455/2
0.450 455/3
0.450 455/4
0.460 455/5
0.100 455/6
0.030 457/2
0.090 457/3
465
0.060
0.050 468/1
0.010 468/2
0.070 469/1
0.070 469/2
0.080 469/3
0100 470/1
0.110 470/2
470/3
0.110
(2)
(1)
0.020
471
0.110
472/1
472/2
0.110
0.110
472/3
0.080
473/1
0.080
473/2
0.080
473/3
0.130
474/1
0.050
474/2
0.040
474/3
0.200
476
0.180
477
0.120
478
0.200
479
1.170
482/1
1.010
482/2
0.200
483
0.440
490
1.130
491/1
1.400
491/2
0.070
496/1
0.240
496/2
0.240
496/3
0.240
496/4
0.250
496/5
497/2
0.630
निजी योग 158.34
शासकीय भूमि.- 205 , 209 , 211 , 220 , 238, 353 , 260, 267, 268, 269, 271 , 275 , 276 , 277 , 280 , 289 , 307 , 320 , 321 , 323, 334/1 , 456 , 458 , 484
51.70
210.04
कुल भूमि
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- अपर नर्मदा परियोजना बांध निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा भू-अर्जन अधिकारी/कलेक्टर कार्यालय डिण्डौरी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 1 , डिण्डौरी के कार्यालय में देखा जा सकता है.
(4 ) बांध के डूब क्षेत्र में प्रभावित परिवारों को पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के योजना सार कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 1 , डिण्डौरी के कार्यालय में देखा जा सकता है.
भाग 1 ]
6457
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 नवम्बर 2015
क्र.-भू-अर्जन-185 (अ-82) 2014-15.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अपर नर्मदा परियोज़ना बांध के डूब क्षेत्र में प्रभावित परिवारों को पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के योजना सार कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 1 , डिण्डौरी केकार्यालय में उपलब्ध है. भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात अध्ययन के छूट प्रदान की गई है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला डिण्डौरी
(ख) तहसील- बजाग
(ग) ग्राम- पथरकुच्चा माल , प. ह. नं. 201
(घ) लगभग क्षेत्रफल- 227.86 हेक्टेयर
(च) शास. भूमि-33.03 हेक्टेयर
(छ) लगभग कुल क्षेत्रफल- 260.89 हेक्टेयर.
रकबा
खसरा नं.
(हेक्टर में)
(2)
(1)
0.04
2
0.01
3/1
0.09
3/2
0.19
4
0.07
5
0.07
6
1.88
7
1.36
8
0.25
9/1
0.16
9/2
0.33
9/3
0.33
9/4
0.05
9/5
0.01
31
0.05
32
0.08
33
0.52
34
0.12
35
0.17
36
0.04
38/2
(2)
(1)
0.19
39/1
0.25
39/2
0.04
39/3
0.28
41
44
1.34
45
1.50
0.12
47
2.60
48
1.08
50
51
1.08
0.06
53
54/1
0.26.
0.27
54/2
0.27
54/3
0.04
55/1
55/2
0.04
0.04
55/3
0.02
56
0.06
57
60
0.05
63
0.062
65
1.91
0.08
66
0.63
67
68
1.00
0.06
69
0.05
70/1
0.33
70/2
0.38
71
2.76
73
74
0.02
0.10
75/358
0.82
77/1
1.63
77/2
77/3
0.81
0.39
78/1
0.20
78/2
79/1
0.15
79/2
0.14
80
0.29
82/1
0.15
0.16
82/2
0.27
83
0.03
84
85
0.28 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 नवम्बर 2015
6458
(2) (1)
0.01 86/1
0.01 86/2
0.01. 86/3
0.01 86/4
0.73 87
0.22 88/353
0.37 91/1
0.38 91/2
92
0.41
0.42 93/1
0.40 93/2
0.40 94/1
0.76 94/2
0.36 94/3
0.17 95/1
0.17 95/2
0.18 95/3
0.17 95/4
0.18 95/5
0.18 95/6
1.00 97/1
1.05 97/2
0.8 97/3
0.23 98/1
0.23 98/2
0.19 99
0.04 100/1
0.03 100/2
0.16 102
0.17 103
0.05 104/1
0.05 104/2
2.32 105
2.94 106
2.06 107
0.13 108
0.19 110/1
0.52 110/3
0.08 110/4
0.4
0.34 111/2
0.38 111/3
0.35 111/4
0.58 111/5
0.88 112
(2)
(1)
0.55
114/1
0.15
114/2
0.64
115/1
1.04
115/2
0.40
115/3
0.79
116
0.76
117
0.60
118
0.64
119
1.85
120
0.09
127/3
0.02
167/2
0.02
169
1.18
170/1
0.90
170/2
0.40
170/3
0.40
170/4
0.10
170/5
0.48
171
1.30
172
0.24
173
1.08
175/1
0.76
175/2
1.22
176
2.68
177
0.74
178/1
0.74
178/2
4.83
180
0.02
181/1
0.02
181/2
182
1.45
0.03
182/356
0.20
184
185/1
0.98
185/2
0.98
0.98
185/3
0.97
185/4
0.97
185/5
0.97
185/6
1.55
186
3.63
188
1.16
189
1.06
190
0.39
191/1
191/2
1.89
191/3
0.39 6459
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 नवम्बर 2015
भाग 1 ]
(2) (1)
0.39 191/4
0.38 192/1
192/2
0.37
0.37 192/3
2.08 193
2.19 194
1.00 195
0.90 196
0.78 197
1.20 198
199
1.41
3.39 200
203
0.26
0.30 204/1
0.25 204/2
0.71 205
206/1
0.45
0.23 206/2
0.39 207/1
207/2
0.39
0.06 208
210
0.15
0.95 214/1
0.53 214/2
0.18 214/3
0.39 214/4
0.40 214/5
215
0.13
0.24 216
217
0.10
0.08 218
219
0.44
0.14 221
0.13 222
0.15 222/355
0.01 223
1.88 224
0.88 225/1
0.89 225/2
0.22 226
227
0.11
0.10 229
0.04 230/1
0.04 230/2
0.38 232
(1)
(2)
0.01
232/351
0.12
234/1
:
0.12
234/2
235
0.06
0.02
236/1
0.03
236/2
0.03
237/1
0.03
237/2
0.05
238
0.09
239/1
0.1
239/2
241
0.16
242
0.07
0.07
243
244
0.04
0.03
245/1
0.01
245/2
0.10
246/1
0.09
246/2
248
0.05
0.19
251
0.12
253
0.20
254
0.22
255
0.25
256
1.07
258
1.01
259
1.07
260
0.47
261
1.90
262
263
1.07
1..07
264
0.40
265/1
0.37
265/2
265/3
0.37
266
2.35
267
0.93
0.20
268/1
268/2
0.46
268/3
0.46
1.02
269
0.52
270/1
270/2
1.71
0.92
271
0.89
272 6460
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 नवम्बर 2015
(2) (1)
273/1
0.56
0.57 273/2
0.57 273/3
0.56 273/4
1.00 274/1
0.40 274/2
0.40 274/3
0.99 274/4
0.44 275/1
275/2
0.44
0.6 276
0.7 277
0.34 278
0.84. 279
2.05 281/1
2.05 281/2
2.05 281/3
0.72 . 282
0.45 283/1
0.45 283/2
0.44 283/3
0.45 283/4
0.45 283/5
284/1
0.81
0.41 284/2
0.40 285/1
0.81 285/2
2.56 286
1.80 287
0.52 288/1
0.53 288/2
0.52 288/3
1.44 289
0.54 292
4.95 294
0.03 295/1
1.53 296
1.3 297
0.81 298
299
1.59
1.31 300
1.21 301
0.30 302
0.30 303
0.41 304
305
1.19
2.42 306/1
306/2
1.23
1.43 307
(2)
(1)
2.90
308
0.69
309/1
0.69
309/2
310/1
0.18
0.18
310/2
2.27
311
312
0.42
2.86
313
314/1
1.39
1.39
314/2
315/1
1.38
1.39
315/2
0.18
316/1
316/2
0.50
0.59
316/3
0.5
316/4
0.55
317/1
0.54
317/2
1.67
318
320
0.11
0.09
321.
322
0.13
0.14
323
0.37
324
325
0.35
0.30
329
0.01
329/352
0.10
330
332
0.28
334
0.05
0.19
335
0.23
336
0.14
337/1
337/2
0.04
338
0.19
0.17
339
1.60
340
1.60
341
0.42
343/1
343/2
0.42
0.84
344/1
0.84
344/2
1.71
345/1
1.71
345/2
1.39
346
1.40
348
0.31
349
1.40
350
227.86
निजी योग 6461
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 नवम्बर 2015
भाग 1 ]
शासकीय भूमि .-1. 40, 49, 52, 58, 59 , 61 , 62 , 64, 72 , 75, 76,81 , 88 , 89 , 90, 96, 101 , 113, 179, 183 , 187 , 201 , 202, 209, 211 , 212, 213 , 213/359, 220 , 228 , 231 , 233 , 240, 247, 249 , 250, 252, 257, 280 , 281/357 , 290, 291 , 293, 319 , 326 , 327, 328 , 331 , 333, 342, 347 ,
33.03 कुल भूमि . 260.89
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- अपर नर्मदा परियोजना बांध निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा भू-अर्जन अधिकारी/कलेक्टर कार्यालय डिण्डौरी एवं कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्र. 1 , डिण्डौरी के कार्यालय में देखा जा सकता है.
(4) बांध के डूब क्षेत्र में प्रभावित परिवारों को पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के योजना सार कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 1 , डिण्डौरी के कार्यालय में देखा जा सकता है.
क्र.-भू-अर्जन-186( अ-82) 2014-15. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि को, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अपर नर्मदा परियोजना बांध के डूब क्षेत्र में प्रभावित परिवारों को पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के योजना सार कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 1 , डिण्डौरी के कार्यालय में उपलब्ध है. भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात अध्ययन के छूट प्रदान की गई है. अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क ) जिला डिण्डौरी
(ख ) तहसील- बजाग
(ग) ग्राम- पथरकुच्चा रैयत , प. ह. नं. 201
(घ) लगभग क्षेत्रफल-112.55 हेक्टेयर
(च) शास. भूमि-20.78 हेक्टेयर.
(छ ) लगभग कुल क्षेत्रफल- 133.33 हेक्टेयर .
खसरा नं.
रकबा (हेक्टर में)
(1)
(2)
84
0.05
0.09
86
(2)
(1)
0.020
100/1
0.01
100/2
0.02
101
0.21
102
0.23
104
0.58
109
110
0.42
0.08
113
0.22
115/1
0.25
115/2
0.61
121/1
0.28
124
0.33
125/1
125/2
0.33
0.33
125/3
0.33
125/4
0.32
125/5
0.32
125/6
0.36
126/1
0.31
126/2
127
0.94
0.45
128/1
128/2
0.45
128/3
0.46
0.28
129
131
0.16
1.59
132
0.82
133/1
0.83
133/2
0.25
134/1
0.25
134/2
0.25
134/3
0.96
135/1
0.95
135/2
0.96
135/3
1.01
136
137
1.07
0.54
138
0.10
139
140
0.03
141
0.02
145/2
0.59
0.20
146/1
0.41
146/2
0.45
146/3 6462
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 नवम्बर 2015
(2) (1)
0.14 146/4
0.02 148
0.61 158/1
1.02 158/2
0.01 160/3
0.01 160/4
0.02 160/5
0.50 165/1
0.10 165/2
2.31 168
169/1
0.26
0.26 169/2
0.29 170/1
0.22 170/2
0.22 170/3
0.050 170/4
0.01 172/1
0.07 173/2
0.01 190
0.01 191
192
0.01
0.09 193
0.06 194
0.08 195/1
0.10 195/2
0.17 195/3
0.270 197/2
0.010 197/3
0.12 198
0.14 211
0.72 213/1
0.53 213/2
0.43 213/3
0.39 213/4
0.190 214/3
0.19 214/4
226/1
1.45
0.27 226/2
0.19 226/3
0.18 226/4
0.06 226/5
0.34 230
0.32 235
0.89 236/1
(2)
(1)
0.48
236/2
0.57
236/3
0.49
236/4
0.34
237/1
3.63
238
241
0.58
1.35
242
3.30
243
0.34
246/1
0.34
246/2
246/3
0.34
0.35
246/4
0.21
247/1
0.21
247/2
0.20
247/3
247/4
0.20
0.70
248
250
3.54
0.38
252/1
252/2
0.38
0.38
253
254
0.39
0.39
255
0.26
256/1
0.42
256/2
0.60
256/3
0.50
257/1
2.10
257/2
0.26
257/3
0.40
257/4
0.01
257/5
0.26
257/6
0.13
258/1
258/2
0.15
1.01
260/1
0.86
260/2
261
1.02
1.30
262
263/1
0.97
263/2
1.18
0.32
264/1
0.32
264/2
265/1
0.33
0.33
265/2
0.47
266 6463
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 नवम्बर 2015
भाग 1 ]
(2) (1)
1.64 267
0.14 268
1.33 269
0.75 272
0.03 273/2
0.04 273/3
0.51 275/1
0.50 275/2
0.51 275/3
0.38 275/4
0.28 276
0.57 277/1
0.60 277/2
0.40 277/3
0.40 277/4
0.42 278
1.19 279
1.26 280
1.06 281
0.33 282
0.33 283
0.34 284
1.62 285
0.88 286/1
0.88 286/2
0.88 286/3
0.39 287/1
0.39 287/2
0.38 287/3
0.38 287/4
1.47 288
0.45 290
0.93 291
0.23 293/1
0.80 293/2
0.11 294/1
0.10 294/2
0.10 294/3
0.86 295
1.05 296
0.40 297
0.44 298
0.45 299
0.77 300
0.43 301
0.74 302
(2)
(1)
0.24
303/1
0.12
303/2
0.23
303/3
2.15
304
1.43
305/1
0.40
305/2
1.09
306
1.74
307
0.65
308
1.11
309/1
1.10
309/2
1.67
310
0.29
311/1
0.07
311/2
0.07
311/3
0.07
311/4
0.08
311/5
0.80
312/1
0.78
312/2
1.00
313
0.80
314
0.78
315
1.32
316
0.95
317
112.55
निजी भूमि
शासकीय भूमि - 37 , 85 , 103 , 105 , 106, 130, 153, 159 , 166, 167 , 174, 185, 186 , 196 , 210 , 234, 239, 240, 244, 245, 249 , 251 , 274, 289 , 292, 318 .
20.78
कुल भूमि 133.33
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- अपर नर्मदा परियोजना बांध निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा भू-अर्जन अधिकारी/कलेक्टर कार्यालय डिण्डौरी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 1 , डिण्डौरी के कार्यालय में देखा जा सकता है.
(4) बांध के डूब क्षेत्र में प्रभावित परिवारों को पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के योजना सार कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्र. 1 , डिण्डौरी के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , छवि भारद्वाज , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
6464
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 नवम्बर 2015
कार्यालय , कलेक्टर, जिला बालघाट, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग कटंगी, दिनांक 29 अक्टूबर 2015
क्र. 2950- अ- 82- वर्ष 2014-15. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यक है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- बालाघाट
(ख) तहसील- कटंगी
(ग ) ग्राम- तिरोडी, प.ह.नं. 22
(घ) क्षेत्रफल-1.702 हेक्टर.
खसरा नंबर
रकबा
(हेक्टर में) (2)
(1)
0.267
1/3, 2/5 वृक्ष सहित
0.089
68/4
0.028
65/3, 66/2 वृक्ष सहित
0.154
2/2, 2/4, 3/2 ,
5/2 वृक्ष सहित.
0.069
5/1 , 6/1 , 7/1 ,
8/1 वृक्ष सहित.
5/10 , 6/9 , 7/9 , 8/9 0.121 वृक्ष सहित.
0.186
5/9, 6/8 , 7/8 , 8/8
0.004
65/5, 66/4 मकान सहित
0.004
3/3, 4/2
0.024
5/8 , 6/7 , 7/7 , 8/7
वृक्ष सहित.
68/1 वृक्ष सहित 0.101
0.016
68/2
0.028
1/1, 2/1
0.611
69 वृक्ष सहित
(2) सार्वजनिक प्रयोजन- कटंगी तिरोडी रेल मार्ग के निर्माण हेतु भूमि की आवश्यकता है.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, ( भू- अर्जन ) अधिकारी , कटंगी के न्यायालय में किया सकता है .
क्र. 02- अ- 82- वर्ष 2014-15 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यक है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- बालाघाट
(ख ) तहसील-कटंगी
(ग) ग्राम-पौनिया, प.ह.नं. 22
(घ) क्षेत्रफल-11.320 हेक्टर.
खसरा नंबर
रकबा (हेक्टर में)
(2)
(1)
504/5 , 505/2 , 506/2 0.231 वृक्ष सहित.
503/1 , 504/2 , 507/1 0.174
वृक्ष सहित.
498/11 , 499/1 , 2,500/11 0.057
वृक्ष सहित.
498/8 , 499/9 , 500/8 0.040
504/9 , 505/7 , 506/7 0.142
वृक्ष सहित.
458/2वृक्ष सहित 0.081
408/2वृक्ष सहित 0.049
404/8, 456/6 वृक्ष संहित 0.081
404/7, 456/5 वृक्ष सहित 0.057
501/1 वृक्ष सहित 0.032
0.008
96/1
498/10, 499/11 , 0.210
500/10 वृक्ष कुंआ सहित.
498/6, 499/7 , 500/6 0.170 वृक्ष सहित.
498/9 , 499/10 , 500/9 0.101
वृक्ष सहित.
395/2 , 409/2 वृक्ष सहित 0.223
0.016
497/2
0.077
498/4, 499/5 , 500/4
135/2, 136/2 वृक्ष सहित 0.332
0.044
498/12, 499/13 ,
500/12वृक्ष सहित.
498/7, 499/8 , 500/7 0.243 6465
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 नवम्बर 2015
भाग 1 ]
(2) (1)
0.125 498/2, 499/3 , 500/2
वृक्ष सहित.
0.008 464/1 , 465/2 , 467/1 ,
478/2
0.036 523/8
131/12, 133/12,
0.166 137/12, 138/12 वृक्ष सहित.
0.061 87/1
0.377 7/4 वृक्ष सहित
0.012 107/4
0.138 407/2 वृक्ष सहित
0.190 504/8 , 505/6 , 506/6
वृक्ष सहित.
0.085 504/7 , 505/5 , 506/5
0.260 405/2वृक्ष सहित
0.061 458/1-3
0.045 498/1 , 499/1 , 501/1
वृक्ष सहित.
0.195 131/15, 133/15 ,
137/15, 138/5 वृक्ष सहित .
0.284 15/6
0.121 7/1
0.256 404/2, 456/1 वृक्ष सहित
0.312 403/1, 404/1 वृक्ष सहित
0.377 403/4, 404/5 वृक्ष सहित
0.020 405/1
0.455 407/1 वृक्ष सहित
0.024 408/4 वृक्ष सहित
0.587 408/1 वृक्ष सहित
0.547 97/2, 130 वृक्ष सहित
0.283 135/3, 136/3 वृक्ष सहित
0.117 142/4, 143/4 , 395/5 ,
409/5
0.081 142/1 , 143/1 , 395/1 ,
409/1 वृक्ष सहित.
0.069 15/1, 15/7 वृक्ष सहित
0.028 131/20 , 133/20 ,
0.008 137/20, 138/20 ,
वृक्ष सहित.
0.024 132/7
0.061 132/6
0.101 132/3
(2)
(1)
132/4
0.061
वृक्ष सहित.
0.061
135/1 , 136/1
0.397
108/2 , 110/2 , 111/2 , 112/2 , 113/2 , 114/4
वृक्ष सहित.
0.016
98/3
0.280
16/3
0.341
107/5 वृक्ष सहित
0.187
107/9 वृक्ष सहित
0.426
108/1 , 110/1 , 111/1 , 112/1 , 113/1 , 114/1 , वृक्ष सहित.
0.425
498/3, 499/4, 500/3
वृक्ष सहित.
0.434
107/3 वृक्ष सहित
0.004
18 वृक्ष सहित
0.012
142/5 , 143/5 , 395/6 ,
409/6
0.320
132/5 वृक्ष सहित
0.016
107/8 वृक्ष सहित
142/11 , 143/11 ,
0.202
395/12 , 409/12,
वृक्ष सहित.
0.114
142/2, 143/2 , 395/3 ,
409/3
0.069
142/12, 143/12 ,
395/13 , 409/13
0.012
142/3, 143/3 , 395/4
409/4 वृक्ष सहित.
0.061
142/10 , 143/10, 395/10 , 409/11
(2) सार्वजनिक प्रयोजन-कंटंगी तिरोडी रेल मार्ग के निर्माण हेतु भूमि की आवश्यकता है .
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, ( भू- अर्जन ) अधिकारी , कटंगी के न्यायालय में किया सकता है.
क्र. 03- अ - 82- वर्ष 2014-15.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह 6466
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 नवम्बर 2015
घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यक है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- बालाघाट
(ख) तहसील-कटंगी
(ग) ग्राम-अर्जुननाला, प.ह.नं. 10/1-2
(घ) क्षेत्रफल-9.369 हेक्टर .
खसरा नंबर
रकबा
(हेक्टर में)
(2)
(1)
0.166
281/1 , 284/2 वृक्ष सहित
0.089
282/1 , 284/3 वृक्ष कुआ
पम्प हाउस सहित.
0.166
282/2, 284/9 वृक्ष सहित
0.121
285/2
0.142
285/1 वृक्ष सहित
0.040
286/1 वृक्ष सहित
0.142
286/2 वृक्ष सहित
0.016
287/3 वृक्ष सहित
0.085
288/3
0.130
288/5 वृक्ष सहित
0.085
288/1 वृक्ष सहित
0.162
288/4 वृक्ष सहित
0.113
340/6 वृक्ष सहित
337/3
0.129
335
0.032
0.101
336/1 वृक्ष कुआ सहित
0.182
336/5
0.834
337/1 वृक्ष सहित
337/4
0.045
0.009
372/15
372/8
0.014
0.006
372/6
0.207
373/4 वृक्ष सहित
0.079
373/5 वृक्ष सहित
0.198
376/3 वृक्ष सहित
0.284
379/2 वृक्ष सहित
0.105
565 वृक्ष सहित
0.020
566/1 , 567/1
0.211
376/2
0.198
564/1 वृक्ष सहित
0.162
564/2 वृक्ष सहित
0.061
563/1
0.226
563/2
0.280
555/1 वृक्ष कुआ सहित
0.389
391/1 वृक्ष सहित
(1)
(2)
0.259
555/2 वृक्ष सहित
0.065
394/2वृक्ष सहित
0.117
392/2, 393/2
0.364
512/2 वृक्ष सहित
0.117
512/1
0.121
512/3वृक्ष सहित
0.010
511
0.190
474/3, 476/1 , 479/1 ,
वृक्ष सहित.
0.053
480/2वृक्ष सहित
0.016
474/8 , 476/3 , 479/3
0.126
474/7, 476/2 , 479/2 ,
वृक्ष सहित.
496/2
0.097
0.194
496/1 वृक्ष सहित
0.150
./4, 341/3 वृक्ष सहित
0.526
340/3, 341/2 वृक्ष सहित
0.040
337/2
0.345
373/9
0.010
375 वृक्ष सहित
0.275
376/1
0.040
387/4 वृक्ष सहित
0.121
391/2वृक्ष सहित
0.494
394/3 वृक्ष सहित
0.085
496/3वृक्ष सहित
0.134
496/4 वृक्ष सहित
0.191
497, 498 वृक्ष सहित
(2) सार्वजनिक प्रयोजन- कटंगी तिरोडी रेल मार्ग के निर्माण हेतु भूमि की आवश्यकता है.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, ( भू- अर्जन ) अधिकारी , कटंगी के न्यायालय में किया सकता है.
क्र. 01 - अ -82 - वर्ष 2014-15. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यक है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- बालाघाट
(ख) तहसील- कटंगी
(ग) ग्राम- हीरापुर, प.ह.नं. 13
(घ) क्षेत्रफल-4.002 हेक्टर.
6467
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 नवम्बर 2015
भाग 1 ]
खसरा नंबर
रकबा (हेक्टर में)
(1)
(2)
0.094
64, 66/3
0.014
62/17, 63/4
0.466
62/3 to 11 62/14 , 63/1
0.247
62/18 , 65/2 , 66/6
0.085
283/6 , 285/6 ,
284/3 वृक्ष सहित.
0.223
288/2, 289/2, 297/3
0.089
282/7, 285/7 , 284/4
0.093
283/3 , 284/2 , 285/3 ,
वृक्ष सहित.
0.044
283/2 , 285/2 , 291/1 ,
वृक्ष सहित .
0.077
283/5, 285/5 ,
291/3 वृक्ष सहित.
0.028
290/2
286
0.093
0.041
288/1 , 289/1 , 297/1
0.016
283/8 , 285/8 , 284/5
290/1
0.044
287
0.121
0.170
288/6 , 289/6 , 288/7 ,
289/7 वृक्ष मकान सहित.
0.118
288/5, 289/5
0.106
288/4, 289/4
0.608
62/1 , 62/13 , 65/1 , 66/4
0.182
288/3 , 289/3
0.061
297/8
0.189
293/2, 294/1 , 296/2
0.032
297/7
0.299
293/1 , 296/1
0.462
283/1 , 284/1 , 285/1
(2) सार्वजनिक प्रयोजन- कटंगी तिरोडी रेल मार्ग के निर्माण हेतु भूमि की आवश्यकता है.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , ( भू-अर्जन ) अधिकारी , कटंगी के न्यायालय में किया सकता है .
क्र. 02 - अ- 82 - वर्ष 2014-15.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात कासमाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यक है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- बालाघाट
(ख) तहसील- कटंगी
(ग) ग्राम- चिकमारा , प.ह.नं. 23
(घ) क्षेत्रफल-9.194 हेक्टर.
खसरा नंबर
रकबा (हेक्टर में )
(2)
(1)
219/2
0.303
437/3
0.061
0.343
179/1 कुआ पंप
हाउस सहित.
0.004
178/1 वृक्ष सहित
527/4
0.178
437/5
0.119
0.061
437/9
0.101
438/6 वृक्ष सहित
0.081
438/7 वृक्ष सहित
0.016
438/4
438/5
0.081
0.081
438/1
437/6
0.002
0.526
179/2 वृक्ष पंप
हाउस सहित.
1.397
217 वृक्ष सहित
0.405
180 वृक्ष सहित
0.485
183 वृक्ष सहित
0.006
438/9 वृक्ष सहित
0.012
549
0.202
547 वृक्ष सहित
0.162
546/1 वृक्ष सहित
0.364
544 वृक्ष सहित
0.032
545
0.089
542/4
538
0.183
0.040
537
529
0.101
0.142
528/3 वृक्ष सहित
0.061
513/2वृक्ष सहित
0.304
514 वृक्ष सहित
0.304
513/1 वृक्ष सहित 6468
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 नवम्बर 2015
(2)
(1)
512/1 वृक्ष सहित
0.647
512/2 512/3 12/2
0.121
502/2 वृक्ष सहित
0.287
500/1 वृक्ष कुआं पंप
हाउस सहित.
0.077
500/2
0.477
502/1 वृक्ष सहित
0.105
499
0.044
498
0.348
497/2 वृक्ष कुआं सहित
0.385
439/3
0.190
439/2
0.162
439/1 वृक्ष सहित
0.012
438/10
0.093
438/8 वृक्ष सहित
(2) सार्वजनिक प्रयोजन-कटंगी तिरोडी रेल मार्ग के निर्माण हेतु भूमि की आवश्यकता है .
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , ( भू- अर्जन ) अधिकारी , कटंगी के न्यायालय में किया सकता है.
क्र....- अ- 82- वर्ष 2014-15 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात कासमाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यक है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- बालाघाट
(ख) तहसील- कटंगी
(ग) ग्राम-चौखण्डी, प.ह.नं. 23
(घ) क्षेत्रफल-7.873 हेक्टर.
खसरा नंबर
रकबा (हेक्टर में)
(2)
(1)
0.222
40/1 वृक्ष सहित
0.405
40/2वृक्ष सहित
0.061
40/4
0.129
45/2वृक्ष सहित
0.218
78 वृक्ष सहित
(1)
(2)
79/3
0.190
0.020
79/4 वृक्ष सहित
80/3
0.020
80/4
0.081
0.081
127/1 वृक्ष सहित
0.141
127/2 वृक्ष सहित
0.250
128/2 वृक्ष सहित
0.385
128/3 वृक्ष सहित
0.028
128/4
0.602
129/1 वृक्ष सहित
129/4
0.688
0.141
129/5 वृक्ष सहित
0.072
129/6 वृक्ष सहित
0.485
131 वृक्ष सहित
0.121
132/1 वृक्ष सहित
0.243
132/2 वृक्ष सहित
0.169
134 वृक्ष सहित
0.283
137 वृक्ष सहित
0.169
135
0.243
136/1 वृक्ष सहित
0.032
138
0.081
139/1 वृक्ष संहित
139/2
0.226
139/4
0.097
0.263
142/1 वृक्ष सहित
143/1
0.263
0.061
173/1
0.646
182/2 वृक्ष कुआ सहित
0.081
173/2वृक्ष सहित
0.006
182/3 वृक्ष सहित
0.121
182/4 वृक्ष सहित
0.094
183 वृक्ष सहित
0.010
184/1 वृक्ष सहित
0.263
208 वृक्ष सहित
0.182
213 वृक्ष सहित
(2) सार्वजनिक प्रयोजन- कटंगी तिरोडी रेल मार्ग के निर्माण हेतु भूमि की आवश्यकता है.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , ( भू- अर्जन ) अधिकारी , कटंगी के न्यायालय में किया सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, व्ही. किरण गोपाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.