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मध्यप्रदे श शास
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 47]
भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 20 नवम्बर 2015-कार्तिक 29, शक 1937
विषय-सूची
1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश, ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, भाग
(3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, (7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.
भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं,.
भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं.
( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, भाग 4.-(क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक,
(3 ) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख) ( 1 ) अध्यादेश, ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम , (3) संसद्के अधिनियम,
(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.
भाग १
राज्य शासन के आदेश
गृह विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 17 नवम्बर 2015
क्र. एफ-1 (ए) 107-86- ब- 2-दो राज्य शासन, द्वारा श्री व्ही. के. सिंह, भापुसे, महानिदेशक, जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल को दिनांक 2 से 7 नवम्बर 2015 तक छः दिवस अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
2. अवकाश से लौटने पर श्री व्ही. के. सिंह, भापुसे, को अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न महानिदेशक, जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं मध्यप्रदेश , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
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3. अवकाशकाल में श्री व्ही. के. सिंह , भापुसे , को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री व्ही. के. सिंह , भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, कमला उपाध्याय , अवर सचिव.
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2015.
6470
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 नवम्बर 2015
विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल, दिनांक 31 अक्टूबर 2015
क्र. 6715 - इक्कीस- अ( स्था. ) .- राज्य शासन, श्री सुशील कुमार तिवारी, सहायक ग्रेड-1 , महाधिवक्ता कार्यालय , जबलपुर को अस्थाई रूप से महाधिवक्ता कार्यालय , जबलपुर में स्थानापन्न अनुभाग अधिकारी के पद पर पुनरीक्षित वेतन बैंड रुपये 9300-34800 ग्रेड- पे रुपये 4200/- में दिनांक 1 नवम्बर, 2015 से पदोन्नत करता है.
क्र. 6716- इक्कीस अ( स्था. ) .- राज्य शासन , श्री लालचंद मेहचंदानी , सहायक ग्रेड-1 , विधि विभाग को अस्थाई रूप से सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्र. एफ-सी-6-2-94-3-एक, दिनांक 30 जून 1994 एवं क्र. एफ-सी- 6-3-11-3- एक दिनांक 29 नवम्बर 2012 के प्रावधानों के अनुरूप श्री सी. के. वर्मा, सहायक ग्रेड-1 के बंद लिफाफे के कारण रिक्त पद के विरुद्ध विधि विभाग में स्थानापन्न अनुभाग अधिकारी के पद पर पुनरीक्षित वेतन बैंड रुपये 9300-34800 ग्रेड-पे रुपये 4200/- में दिनांक 1 नवम्बर 2015 से इस शर्त के साथ पदोन्नत करता है कि यदि श्री सी. के. वर्मा, सहायक ग्रेड-1 विभागीय जांच में पूर्णतः दोषमुक्त पाये जाएंगे तो तत्समय उन्हें तत्काल पदोन्नति दी जाएगी एवं आवश्यक पद उपलब्ध न होने पर संबंधित कनिष्ठतम लोकसेवक को पदावनत किया जावेगा.
" प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त पदों पर पदोन्नति के संबंध में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षण संबंधी आदेशों एवं नियमों का पालन किया गया है. "
भोपाल , दिनांक 6/7 नवम्बर 2015
फा. क्र. 3 ( ए ) 06-2014- विस- इक्कीस- ब( एक) .- उच्चतर न्यायिक सेवा के सदस्य श्री आशीष दीक्षित , अपर जिला न्यायाधीश , नौगांव जिला छतरपुर के सम्पूर्ण अभिलेख पर विचार कर उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश द्वारा फुलकोर्ट मीटिंग में पारित प्रस्ताव दिनांक 8 अक्टूबर 2015 द्वारा उक्त न्यायिक अधिकारी को 20 वर्ष की अर्हताकारी सेवा तथा 50 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर लोकहित में अनिवार्य सेवानिवृत्त किये जाने की अनुशंसा की गई है.
श्री आशीष दीक्षित, अपर जिला न्यायाधीश, नौगांव जिला छतरपुर द्वारा 20 वर्ष की अर्हताकारी सेवा पूर्ण कर ली गई है .
उक्त न्यायिक अधिकारी के सेवा अभिलेख तथा समस्त सामग्री पर विचार करने के उपरांत उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश की अनुशंसा से सहमत होते हुए राज्य शासन ने यह निर्णय लिया है कि श्री आशीष दीक्षित , अपर जिला न्यायाधीश, नौगांव जिला छतरपुर को लोकहित में तत्काल प्रभाव से अनिवार्य सेवानिवृत्त किया जाए.
[ भाग 1 अतः म. प्र. सिविल सर्विसेस ( पेंशन ) , नियम 1976 ( अद्यतन संशोधित) के नियम 42 ( 1 ) ( बी ) , डिस्ट्रिक्ट एवं सेशन जज डेथ कम रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम, 1964 के नियम ( 1 - ए) , मूलभूत नियम 56 ( 2 ) ( ए) , मध्यप्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा ( भर्ती तथा सेवाशर्तें) ( अद्यतन संशोधित ) नियम 1994 के नियम 14 ( 1 ) एवं (2) तथा सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्र. सी-3-24-2000- 3-1 , दिनांक 22 अगस्त 2000 के दिशा निर्देश 3 ( बी ) तथा इस संबंध में अन्य समर्थकारी उपबंधों, द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन श्री आशीष दीक्षित, अपर जिला न्यायाधीश , नौगांव जिला छतरपुर को इस आदेश की सूचना प्राप्ति के दिनांक के अपरान्ह से लोक हित में तत्काल प्रभाव से अनिवार्य सेवा निवृत्त करता है.
श्री आशीष दीक्षित, अपर जिला न्यायाधीश , नौगांव जिला छतरपुर को तीन माह की कालावधि के विकल्प में तीन माह के वेतन और भत्ते की राशि उसी दर से देय होगी जो वे अनिवार्य सेवानिवृत्ति के तत्काल पूर्व प्राप्त कर रहे थे .
फा. क्र. 3 (ए) 06-2014- विस- इक्कीस- ब( एक) .- उच्चतर न्यायिक सेवा के सदस्य श्री प्रकाश चन्द मिश्र, नवम अपर जिला न्यायाधीश, ग्वालियर के सम्पूर्ण अभिलेख पर विचार कर उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश द्वारा फुलकोर्ट मीटिंग में पारित प्रस्ताव दिनांक 8 अक्टूबर 2015 द्वारा उक्त न्यायिक अधिकारी को 20 वर्ष की अर्हताकारी सेवा तथा 50 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर लोकहित में अनिवार्य सेवानिवृत्त किये जाने की अनुशंसा की गई है.
श्री प्रकाश चन्द मिश्र, नवम अपर जिला न्यायाधीश , ग्वालियर द्वारा 20 वर्ष की अर्हताकारी सेवा तथा 50 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली गई है .
उक्त न्यायिक अधिकारी के सेवा अभिलेख तथा समस्त सामग्री पर विचार करने के उपरांत उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश की अनुशंसा से सहमत होते हुए राज्य शासन ने यह निर्णय लिया है कि श्री प्रकाश चन्द्र मिश्र , नवम अपर जिला न्यायाधीश, ग्वालियर को लोकहित में तत्काल प्रभाव से अनिवार्य सेवानिवृत्त किया जाए.
अतः म. प्र. सिविल सर्विसेस (पेंशन) , नियम 1976 ( अद्यतन संशोधित ) के नियम 42 ( 1 ) ( बी ) , डिस्ट्रिक्ट एवं सेशन जज डेथ कम रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम, 1964 के नियम ( 1 - ए ) , मूलभूत नियम 56 (2 ) ( ए) , मध्यप्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा ( भर्ती तथा सेवाशर्तें) ( अद्यतन संशोधित ) नियम 1994 के नियम 14 ( 1 ) एवं ( 2) तथा सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्र. सी- 3-24-2000- 3-1 , दिनांक 22 अगस्त 2000 के दिशा निर्देश की कंडिका 3 (बी) तथा इस संबंध में अन्य समर्थकारी उपबंधों, द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन श्री प्रकाश चन्द मिश्र, नवम अपर जिला न्यायाधीश , ग्वालियर को इस आदेश की सूचना प्राप्ति के दिनांक के अपरान्ह से लोक हित में तत्काल प्रभाव से अनिवार्य सेवानिवृत्त करता है.
6471
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 नवम्बर 2015
भाग 1 ]
श्री प्रकाश चन्द मिश्र, नवम अपर जिला न्यायाधीश, ग्वालियर को तीन माह की कालावधि के विकल्प में तीन माह के वेतन और भत्ते की राशि उसी दर से देय होगी जो वे अनिवार्य सेवानिवृत्ति के तत्काल पूर्व प्राप्त कर रहे थे .
फा. क्र. 3 (ए) 06-2014 -विस- इक्कीस- ब( एक ) .- उच्चतर न्यायिक सेवा के सदस्य श्री आनन्द कुमार छापरिया, अपर जिला न्यायाधीश, सेवढ़ा जिला दतिया के सम्पूर्ण अभिलेख पर विचार कर उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश द्वारा फुलकोर्ट मीटिंग में पारित प्रस्ताव दिनांक 8 अक्टूबर 2015 द्वारा उक्त न्यायिक अधिकारी को 20 वर्ष की अर्हताकारी सेवा तथा 50 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर लोकहित में अनिवार्य सेवानिवृत्त किये जाने की अनुशंसा की गई है.
श्री आनन्द कुमार छापरिया, अपर जिला न्यायाधीश, सेवढ़ा जिला दतिया द्वारा 20 वर्ष की अर्हताकारी सेवा तथा 50 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली गई है.
उक्त न्यायिक अधिकारी के सेवा अभिलेख तथा समस्त सामग्री पर विचार करने के उपरांत उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश की अनुशंसा से सहमत होते हुए राज्य शासन ने यह निर्णय लिया है कि श्री आनन्द कुमार छापरिया, अपर जिला न्यायाधीश, सेवढ़ा जिला दतिया को लोकहित में तत्काल प्रभाव से अनिवार्य सेवानिवृत्त किया जाए.
अतः म. प्र. सिविल सर्विसेस (पेंशन ) , नियम 1976 ( अद्यतन संशोधित) के नियम 42 ( 1 ) ( बी ) , डिस्ट्रिक्ट एवं सेशन जज डेथ कम रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम, 1964 के नियम ( 1 - ए) , मूलभूत नियम 56 ( 2 ) ( ए) , मध्यप्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा ( भर्ती तथा सेवाशर्तें ) ( अद्यतन संशोधित ) नियम 1994 के नियम 14 ( 1 ) एवं (2) तथा सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्र. सी-3-24-2000- 3-1 , दिनांक 22 अगस्त 2000 के दिशा निर्देश 3 ( बी ) तथा इस संबंध में अन्य समर्थकारी उपबंधों, द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन श्री आनन्द कुमार छापरिया, अपर जिला न्यायाधीश , सेवढ़ा जिला दतिया को इस आदेश की सूचना प्राप्ति के दिनांक के अपरान्ह से लोक हित में तत्काल प्रभाव से अनिवार्य सेवा निवृत्त करता है.
श्री आनन्द कुमार छापरिया, अपर जिला न्यायाधीश , सेवढ़ा जिला दतिया को तीन माह की कालावधि के विकल्प में तीन माह के वेतन और भत्ते की राशि उसी दर से देय होगी जो वे अनिवार्य सेवानिवृत्ति के तत्काल पूर्व प्राप्त कर रहे थे.
फा. क्र. 3 ( ए) 06-2014- विस- इक्कीस- ब( एक) .-उच्चतर न्यायिक सेवा के सदस्य श्री रूचिर शर्मा, प्रथम अपर जिला न्यायाधीश , दतिया के सम्पूर्ण अभिलेख पर विचार कर उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश द्वारा फुलकोर्ट मीटिंग में पारित प्रस्ताव दिनांक 8 अक्टूबर 2015 द्वारा उक्त न्यायिक अधिकारी को 20 वर्ष की अर्हताकारी सेवा तथा 50 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर लोकहित में अनिवार्य सेवानिवृत्त किये जाने की अनुशंसा की गई है .
श्री रूचिर शर्मा , प्रथम अपर जिला न्यायाधीश, दतिया द्वारा 20 वर्ष की अर्हताकारी सेवा तथा 50 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली गई है.
उक्त न्यायिक अधिकारी के सेवा अभिलेख तथा समस्त सामग्री पर विचार करने के उपरांत उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश की अनुशंसा से सहमत होते हुए राज्य शासन ने यह निर्णय लिया है कि श्री रूचिर शर्मा, प्रथम अपर जिला न्यायाधीश, दतिया को लोकहित में तत्काल प्रभाव से अनिवार्य सेवानिवृत्त किया जाए.
अतः म. प्र. सिविल सर्विसेस ( पेंशन ) , नियम 1976 (अद्यतन संशोधित ) के नियम 42 ( 1 ) ( बी) , डिस्ट्रिक्ट एवं सेशन जज डेथ कम रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम, 1964 के नियम ( 1 - ए) , मूलभूत नियम 56 ( 2 ) ( ए) , मध्यप्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा ( भर्ती तथा सेवाशर्तें) ( अद्यतन संशोधित ) नियम 1994 के नियम 14 ( 1 ) एवं (2 ) तथा सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्र. सी-3-24-2000- 3-1, दिनांक 22 अगस्त 2000 के दिशा निर्देश कंडिका 3 ( बी ) तथा इस संबंध में अन्य समर्थकारी उपबंधों, द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन श्री रूचिर शर्मा, प्रथम अपर जिला न्यायाधीश, दतिया को इस आदेश की सूचना प्राप्ति के दिनांक के अपरान्ह से लोक हित में तत्काल प्रभाव से अनिवार्य सेवानिवृत्त करता है.
श्री रूचिर शर्मा, प्रथम अपर जिला न्यायाधीश , दतिया को तीन माह की कालावधि के विकल्प में तीन माह के वेतन और भत्ते की राशि उसी दर से देय होगी जो वे अनिवार्य सेवानिवृत्ति के तत्काल पूर्व प्राप्त कर रहे थे .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विरेन्दर सिंह , प्रमुख सचिव.
विभाग प्रमुखों के आदेश
कार्यालय, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , बड़वाह, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश
खरगोन, दिनांक 25 अगस्त 2015
प्ररूप-ख
[ मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 , नियम 5 का उपनियम ( 2 ) देखिये ]
क्र. 2229.- अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि जल परिवहन हेतु औंकारेश्वर जलाशय ग्राम गुंजारी , तहसील मांधाता, जिला खण्डवा से ग्राम बालाबाद, तहसील सनावद, जिला खरगोन तक मध्यप्रदेश राज्य में मेसर्स एनटीपीसी लिमिटेड खरगोन द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए.
6472
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 नवम्बर 2015
और, अतएव , राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है. उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि हितबद्ध है , उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , बड़वाह, जिला खरगोन , मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगाः-
अनुसूची
तहसील
जिला
ग्राम/पटवारी हल्काक्रमांक
(3)
(2)
(1)
खरगोन
सनावद
जुनापानी/46 खसरा क्रमांक. उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टर में)
(5)
0.535
(4) 85/2
मधुवंत राव धुर्वे, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) .
कार्यालय, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , पुनासा, जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश
पुनासा, दिनांक 22 सितम्बर 2015
प्ररूप-ख [ मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 , नियम 5 का उपनियम ( 2 ) देखिये ]
क्र. 6- अ - 82-2014-15.- अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि जल परिवहन हेतु औंकारेश्वर जलाशय ग्राम गुंजारी , तहसील मांधाता, जिला खण्डवा से ग्राम बालाबाद, तहसील सनावद, जिला खरगोन तक मध्यप्रदेश राज्य में मेसर्स एनटीपीसी लिमिटेड खरगोन द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए.
और, अतएव , राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है. उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है .
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है , इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , पुनासा , जिला खण्डवा , मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगाः-
अनुसूची जिला
तहसील
ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक
(3)
(2)
(1) खण्डवा
धावड़िया /3
पुनासा
खसरा क्रमांक उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टर में)
(5)
(4)
0.138
0.591
155 149 152/1
0.295 6473
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 नवम्बर 2015
भाग 1 ]
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
152/2
0.008
0.065
79/1
0.381
79/2
0.024
78/1
0.073
78/2
0.170
83/2
0.324
83/3
0.154
83/4
0.069
65/2
64/1
0.251
0.303
64/2
योग .. 2.846 क्र. 7-अ -82-2014-15.- अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि जल परिवहन हेतु औंकारेश्वर जलाशय ग्राम गुंजारी , तहसील मांधाता, जिला खण्डवा से ग्राम बालाबाद, तहसील सनावद, जिला खरगोन तक मध्यप्रदेश राज्य में मेसर्स एनटीपीसी लिमिटेड खरगोन द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए.
और, अतएव, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है. उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि हितबद्ध है , उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है , इक्कीस दिवस के भीतर , भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , पुनासा, जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगाः-
अनुसूची
खसरा क्रमांक
तहसील
जिला
ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टर में)
(5)
(4)
0.004
168
(1) खण्डवा
(3) डुहिक्या/3
(2) पुनासा
0.049
167
0.121
152/3
0.053
154
155
0.259
0.186
156
0.202
157
0.004
158
0.202
138/2
147
0.239
0.036
146
145
0.425
कुल . 1.780
बी. कार्तिकेयन , सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) .
[भाग 1 6474
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 नवम्बर 2015
कार्यालय, सक्षम प्राधिकारी , एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) बड़वाह जिला खरगोन
बड़वाह, दिनांक 9 अक्टूबर 2015
क्र. 2621-2015.-अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 907- भू-अर्जन-2015 दिनांक 04-04-2015 द्वारा , राज्य सरकार ने परियोजना के लिए औंकारेश्वर जलाशय ग्राम गुंजारी तहसील मांधाता जिला खण्डवा से ग्राम बालाबाद तहसील सनावद जिला खरगोन के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजनं हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है .
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 17 अप्रैल 2015 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है .
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा , पाईप लाईन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा.
अनुसूची
खसरा क्रमांक
तहसील
जिला
ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि ( हेक्टर में)
(5)
(3)
(4)
(2)
(1)
0.955
16/1
बालाबाद/17
खरगोन
सनावद
1.580
17
0.782
19
0.579
20
0.121
21
71/2
0.016
0.145
73
0.016
74
0.097
75/1
75/2
0.097
0.194
76/1
0.061
76/2
95/1
0.437
95/2
0.008
0.121
107/3
0.283
108/1
108/2
0.235
0.024
108/3
0.016
109/1
5.767
कुल 6475 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 नवम्बर 2015
क्र. 2620-2015 .- अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 909- भू-अर्जन-2015 दिनांक 04-04-2015 द्वारा , राज्य सरकार ने परियोजना के लिए औंकारेश्वर जलाशय ग्राम गुंजारी तहसील मांधाता जिला खण्डवा से ग्राम बालाबाद तहसील सनावद जिला खरगोन के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है.
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 17 अप्रैल 2015 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है .
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा, पाईप लाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा.
अनुसूची
खसरा क्रमांक
जिला तहसील
उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टर में) ग्राम/पटवारी हल्काक्रमांक (3)
(4)
(5)
(2)
(1)
0.008
353/2
आरसी/12
खरगोन
सनावद
353/3
0.162
354/1
0.332
0.389
354/2
0.178
355/2
0.355
355/3
377/3
0.462
377/4
0.097
0.461
379/1
379/2
0.101
0.012
379/3
380/1
0.04 2.593
कुल
क्र. 2626-2015.- अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 911 - भू-अर्जन-2015 दिनांक 04-04-2015 द्वारा, राज्य सरकार ने परियोजना के लिए औंकारेश्वर जलाशय ग्राम गुंजारी तहसील मांधाता जिला खण्डवा से ग्राम बालाबाद तहसील सनावद जिला खरगोन के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है.
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 17 अप्रैल 2015 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर , सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है .
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा , पाईप लाईन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों 6476
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 नवम्बर 2015
से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा.
अनुसूची
खसरा क्रमांक
तहसील
जिला
ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक
(2)
(3)
(4) (1)
71 खरगोन
सनावद
दाभड़/19
110
111
113/3
126/1
129/2
133/2
133/3
135/1
135/4
145
146/2
150/2
150/3
151/1
165
174/3
176/1
176/2
177/2
177/5 उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टर में)
(5)
0.324
0.567
0.049
0.016
0.316
0.304
0.049
0.599
0.105
0.210
0.227
0.162
0.364
0.247
0.450
0.130
0.534
0.186
0.089
0.085
0.308
5.321
कुल
क्र. 2630-2015.-अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 913 - भू-अर्जन-2015 दिनांक 04-04-2015 द्वारा , राज्य सरकार ने परियोजना के लिए औंकारेश्वर जलाशय ग्राम गुंजारी तहसील मांधाता जिला खण्डवा से ग्राम बालाबाद तहसील सनावद जिला खरगोन के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है.
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 17 अप्रैल 2015 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर , सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है .
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा , पाईप लाईन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा.
अनुसूची तहसील
खसरा क्रमांक
जिला
ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक
(3)
(2)
(4) (1)
545/2 खरगोन
सनावद
बेड़िया/21
588/2 उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि ( हेक्टर में)
(5)
0.072
0.494 6477
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 नवम्बर 2015
भाग 1 ]
(2)
(3)
(4) (1)
590
591
597
598/1
626/1
626/2
628
630
631/3
639
640/1
640/2
643
644
645/1
645/2
648/1
648/2
(5)
0.405
0.178
0.405
0.105
0.461
0.008
0.324
0.259
0.105
0.004
0.332
0.041
0.162
0.389
0.081
0.028
0.182
0.178
4.213
कुल
क्र. 2635-2015 .- अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 915 - भू-अर्जन-2015 दिनांक 04-04-2015 द्वारा , राज्य सरकार ने परियोजना के लिए औंकारेश्वर जलाशय ग्राम गुंजारी तहसील मांधाता जिला खण्डवा से ग्राम बालाबाद तहसील सनावद जिला खरगोन के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है.
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 17 अप्रैल 2015 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है.
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा , पाईप लाईन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा.
अनुसूची
खसरा क्रमांक
तहसील
जिला
(4) (2)
ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक (3)
(1)
7/1 खरगोन
बागदा
सनावद
7/2
बुजुर्ग/24
8/1
8/4
11/3
12/1
17/2 उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि ( हेक्टर में )
(5)
0.154
0.117
0.024
0.344
0.012
0.072
0.316 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 नवम्बर 2015
6478
(4) (2)
(3)
(1)
17/3
18/1
31
32/1
33
34/1
34/2
34/3
34/4
48
49
50
53/3
78/3
80/1
81/1 , 80/2
81/2
82
83
84/1
84/2
84/3
85
89
91
95
202/2
212/1
212/5
(5)
0.072
0.032
0.008
0.364
0.300
0.036.
0.016
0.008
0.004
0.235
0.300
0.146
0.113
0.041
0.197
0.130
0.130
0.097
0.008
0.105
0.146
0.178
0.008
0.032
0.340
0.008
0.619
0.016
0.243
4.971
कुल
क्र. 2640-2015.- अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 917 - भू-अर्जन-2015 दिनांक 04-04-2015 द्वारा, राज्य सरकार ने परियोजना के लिए औंकारेश्वर जलाशय ग्राम गुंजारी तहसील मांधाता जिला खण्डवा से ग्राम बालाबाद तहसील सनावद जिला खरगोन के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलंग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है.
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 17 अप्रैल 2015 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है .
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा , पाईप लाईन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा.
भाग 1 ]
6479
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 नवम्बर 2015
अनुसूची
खसरा क्रमांक
जिला
तहसील
ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक
(1)
(2)
(3)
(4)
3 खरगोन
लछोरा/19
सनावद
8
9
10/1
10/2
24/2
24/4
25/1
25/3 उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टर में)
(5)
0.498
0.332
0.243
0.146
0.202
0.397
0.308
0.101
0.635
2.862
कुल ..
क्र. 2645-2015.- अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 919 - भू-अर्जन-2015 दिनांक 04-04-2015 द्वारा , राज्य सरकार ने परियोजना के लिए औंकारेश्वर जलाशय ग्राम गुंजारी तहसील मांधाता जिला खण्डवा से ग्राम बालाबाद तहसील सनावद जिला खरगोन के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के . अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है .
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 17 अप्रैल 2015 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है.
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा, पाईप लाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा.
अनुसूची
खसरा क्रमांक
जिला
तहसील
ग्राम/पटवारी हल्काक्रमांक
(2)
(3)
(1)
(4) खरगोन
सनावद
15/1
बागदा खुर्द/23
15/2
15/3
66
69/1
69/2
69/3
69/4
69/5
69/6
69/7
69/9 उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टर में)
(5)
0.259
0.259.
0.486
0.024
0.235
0.041
0.340
0.004
0.283
0.130
0.251
0.097
2.409
कुल 6480
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 नवम्बर 2015
[भाग 1 क्र. 2650-2015.- अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम , 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 921 - भू-अर्जन-2015 दिनांक 04-04-2015 द्वारा , राज्य सरकार ने परियोजना के लिए औंकारेश्वर जलाशय ग्राम गुंजारी , तहसील मांधाता, जिला खण्डवा से ग्राम बालाबाद, तहसील सनावद, जिला खरगोन के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है .
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 17 अप्रैल 2015 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है .
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा , पाईप लाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा:-
अनुसूची
तहसील
खसरा क्रमांक
जिला
ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टर में )
(4)
(2)
(5)
(1)
(3)
0.490
खरगोन
सनावद
गोराड़िया/26
0.263
0.344
0.202
0.073
4 7/7 8/1 8/2 8/3 9/1
0.130 1.502
योग .
क्र. 2655-2015.-अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 923 - भू-अर्जन-2015 दिनांक 04-04-2015 द्वारा , राज्य सरकार ने परियोजना के लिए औंकारेश्वर जलाशय ग्राम गुंजारी , तहसील मांधाता, जिला खण्डवा से ग्राम बालाबाद, तहसील सनावद, जिला खरगोन के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है.
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 17 अप्रैल 2015 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है .
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा , पाईप लाईन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा:-
अनुसूची
खसरा क्रमांक
जिला तहसील
उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक
भूमि ( हेक्टर में)
(4)
(1)
(2)
(3)
(5)
0.126
खरगोन
सनावद
मोखनगांव/31
0.024
31 43 45/1
0.599 भाग 1 ]
6481
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 नवम्बर 2015
(2)
(4) (1)
(3)
47
49/1
49/3
49/4
49/5
50/1
77
78/2
78/3
78/4
78/5
78/7
78/8
103/1
103/3
103/4
110/4
110/5
110/8
110/9
110/10
110/11
110/12
110/13
117/2
123
124/1
124/2
126
127
128/1
128/2
140/10
142/1
142/2
142/3
142/4
142/5
(5)
0.397
0.004
0.131
0.089
0.008
0.089
0.032
0.154
0.178
0.138
0.182
0.121
0.251
0.008
0.567
0.008
0.219
0.097
0.097
0.097
0.202
0.121
0.109
0.089
0.680
0.130
0.065
0.081
0.065
0.024
0.210
0.154
0.024
0.154
0.130
0.121
0.065
0.008
6.048
योग .
क्र. 2660-2015.-अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 925 - भू-अर्जन-2015 दिनांक 04-04-2015 द्वारा , राज्य सरकार ने परियोजना के लिए औंकारेश्वर जलाशय ग्राम गुंजारी, तहसील मांधाता, जिला खण्डवा से ग्राम बालाबाद, तहसील सनावद, जिला खरगोन के लिए परिवहन 6482
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 नवम्बर 2015
हेतु भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है .
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 17 अप्रैल 2015 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/ अधिभोगी को भी दी गई है .
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा , पाईप लाईन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा:-
अनुसूची जिला
तहसील
खसरा क्रमांक
ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक
(1)
(2)
(3)
(4)
बिराली/30
7 खरगोन
सनावद
8/1
9
12/2 13/1 17/1
19/1
166/2
166/3
166/8
166/10
166/11
166/12
166/13
167/2
171/1
171/2
173/1
173/2
173/4
173/12
174/3
174/4
176/1
176/3
187 उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि ( हेक्टर में) (5)
0.340
0.340
0.081
0.178
0.348
0.425
0:008
0.036
0.057
0.008
0.101
0.198
0.138
0.138
0.304
0.142
0.178
0.061
0.109
0.057
0.061
0.020
0.069
0.615
0.057
0.728
4.797
योग ..
क्र. 2665-2015.- अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 927 - भू-अर्जन-2015 दिनांक 04-04-2015 द्वारा, राज्य सरकार ने परियोजना के लिए औंकारेश्वर जलाशय ग्राम गुंजारी , तहसील मांधाता, जिला खण्डवा से ग्राम बालाबाद, तहसील सनावद, जिला खरगोन के लिए परिवहन 6483
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 नवम्बर 2015
भाग 1 ]
हेतु भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है.
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 17 अप्रैल 2015 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है.
अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा , पाईप लाईन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा:-
अनुसूची
खसरा क्रमांक
तहसील
जिला
ग्राम/पटवारी हल्काक्रमांक
(2)
(3)
(4) (1)
31/1
ढकलगांव/40
खरगोन
सनावद
31/2
35/1
37
38/3
40
41,42
43/1
43/2
43/4
44/2
44/5
47
48
49
81/1
81/2
81/4
81/5
82/2
82/3
83/1
83/6
83/13
83/14
84/2
85/2
85/5
130
131
132/1
132/2 उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टर में ) (5)
0.291
0.279
0.413
0.429
0.142
0.283
0.251
0.267
0.150
0.162
0.259
0.304
0.040
0.121
0.049
0.032
0.332
0.008
0.012
0.030
0.089
0.356
0.142
0.121
0.030
0.002
0.280
0.238
0.020
0.210
0.291
0.190 6484
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 नवम्बर 2015
(2)
(4) (1)
(3)
133/2
133/3
135/1
135/2
137
514/1
514/2
514/3
515/1
518/1
520
523/2
524/1
524/2 (5)
0.227
0.130
0.255
0.073
0.130
0.162
0.121
0.105
0.041
0.065
0.030
0.113
0.097
0.097
0.202
529/4, 529/5
529/6
529/7
530
534
973/1
973/2
973/5
974/4
974/5
974/6
974/8
974/9
988/2
988/4
988/8
988/9
988/10
1035/1
1035/3
1035/8
1053/1
1053/2
1053/4
1053/6
1056/1
1056/3
1057/1
1058/1
1074 0.097
0.020
0.283
0.290
0.182
0.186
0.130
0.049
0.178
0.049
0.065
0.130
0.178
0.166
0.154
0.352
0.008
0.372
0.389
0.117
0.121
0.089
0.020
0.146
0.219
0.113
0.069
0.072
0.360 6485
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 नवम्बर 2015
भाग 1 ]
(2)
(3)
(4) (1)
1076/2
1076/9
1077/1
1077/2
1082/1
1082/7
1082/8
(5)
0.429
0.004
0.235
0.024
0.251
0.162
0.097
13.477
योग .
क्र. 2670-2015 .- अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 929 - भू-अर्जन-2015 दिनांक 04-04-2015 द्वारा , राज्य सरकार ने परियोजना के लिए औंकारेश्वर जलाशय ग्राम गुंजारी , तहसील मांधाता, जिला खण्डवा से ग्राम बालाबाद, तहसील सनावद, जिला खरगोन के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है.
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 17 अप्रैल 2015 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर , सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/ अधिभोगी को भी दी गई है.
अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा , पाईप लाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा:-
अनुसूची जिला
खसरा क्रमांक
तहसील
ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक
(2)
(4)
(3)
(1)
90/1 खरगोन
सनावद
रूखड़ी/40
90/2
90/4
90/5
90/8
90/9
90/10
90/11
90/19
99/1
99/2
99/7
104
105
106/2 उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि ( हेक्टर में )
(5)
0.202
0.061
0.134
0.036
0.223
0.250
0.280
0.340
0.240
0.097
0.202
0.263
0.162
0.016
0.350
0.532
3.388
योग ..
6486
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 नवम्बर 2015
क्र. 2675-2015.- अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 931 - भू-अर्जन-2015 दिनांक 04-04-2015 द्वारा , राज्य सरकार ने परियोजना के लिए औंकारेश्वर जलाशय ग्राम गुंजारी, तहसील मांधाता, जिला खण्डवा से ग्राम बालाबाद, तहसील सनावद, जिला खरगोन के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है.
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 17 अप्रैल 2015 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है .
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा , पाईप लाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा:-
अनुसूची
ग्राम/पटवारी खसरा क्रमांक
जिला
तहसील
उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि ( हेक्टर में )
(5)
(4)
(2)
हल्काक्रमांक (3)
(1)
5/1
0.304
6/1
0.089
0.065
7/1
7/2
0.453
72
0.186
0.186
बांसवा/47
73/1
सनावद
खरगोन
0.113
73/3
0.089
73/4
0.020
73/6
0.032
74/1
113/1
0.494
114/1
0.024
2.055
योग ..
क्र. 2680-2015.- अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 933 - भू-अर्जन-2015 दिनांक 04-04-2015 द्वारा , राज्य सरकार ने परियोजना के लिए औंकारेश्वर जलाशय ग्राम गुंजारी, तहसील मांधाता, जिला खण्डवा से ग्राम बालाबाद, तहसील सनावद, जिला खरगोन के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है.
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 17 अप्रैल 2015 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है .
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा , पाईप लाईन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा:-
भाग 1 ]
6487
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 नवम्बर 2015
अनुसूची
खसरा क्रमांक
जिला
तहसील
ग्राम/पटवारी हल्काक्रमांक
(2)
(1)
(4)
(3)
9 खरगोन
भोकर/49
सनावद
12/2
12/3
12/6
15/1
15/3
16
27/2
39/2
39/6
40
42
43/1
43/2 उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि ( हेक्टर में)
(5)
0.162
0.223
0.202
0.235
0.368
0.105
0.708
0.016
0.121
0.295
0.250
0.223
0.316
0.174
योग
3.398
क्र. 2685-2015.-अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 935 - भू-अर्जन-2015 दिनांक 04-04-2015 द्वारा , राज्य सरकार ने परियोजना के लिए औंकारेश्वर जलाशय ग्राम गुंजारी, तहसील मांधाता, जिला खण्डवा से ग्राम बालाबाद, तहसील सनावद, जिला खरगोन के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है .
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 17 अप्रैल 2015 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोकं समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/ अधिभोगी को भी दी गई है.
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा , पाईप लाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा:-
अनुसूची
खसरा क्रमांक
जिला तहसील.
ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक
(4)
(3) खनगांव/47
63/1 (1) खरगोन
(2) सनावद
63/13
63/14
63/15
64
65/1
65/3 उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि ( हेक्टर में )
(5)
0.020
0.072
0.081
0.130
0.036
0.223
0.283 0.845
योग ..
6488
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 नवम्बर 2015
क्र. 2690-2015.- अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 937 - भू-अर्जन-2015 दिनांक 04-04-2015 द्वारा , राज्य सरकार ने परियोजना के लिए औंकारेश्वर जलाशय ग्राम गुंजारी, तहसील मांधाता, जिला खण्डवा से ग्राम बालाबाद, तहसील सनावद, जिला खरगोन के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है.
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 17 अप्रैल 2015 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है .
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा , पाईप लाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा:-
अनुसूची
खसरा क्रमांक
जिला
तहसील
ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि ( हेक्टर में ) (1)
(3)
(4)
(2)
(5)
0.113
0.004
0.085
खरगोन
सनावद
खेड़ी/47
0.113
107/4 107/5 108/4 108/5 110
0.113 0.428
योग ..
क्र. 2695-2015.- अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 939 - भू-अर्जन -2015 दिनांक 04-04-2015 द्वारा , राज्य सरकार ने परियोजना के लिए औंकारेश्वर जलाशय ग्राम गुंजारी, तहसील मांधाता, जिला खण्डवा से ग्राम बालाबाद, तहसील सनावद, जिला खरगोन के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है.
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 17 अप्रैल 2015 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है .
अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा , पाईप लाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा:-
अनुसूची
जिला
तहसील
खसरा क्रमांक
ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि ( हेक्टर में ) (2)
(3)
(4)
(5)
(1)
0.416
0.499
0.143
:
0.048
1/1 1/2 3 4 6489
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 नवम्बर 2015
भाग 1 ]
(2)
(3)
(4) (1)
बावनी/49
5 खरगोन
सनावद
11/2.
13/1
(5)
0.024
0.107
0.356
0.249
1.842
योग ..
क्र. 2700-2015. - अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 943- भू-अर्जन-2015 दिनांक 04-04-2015 द्वारा , राज्य सरकार ने परियोजना के लिए औंकारेश्वर जलाशय ग्राम गुंजारी , तहसील मांधाता, जिला खण्डवा से ग्राम बालाबाद, तहसील सनावद, जिला खरगोन के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है.
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 17 अप्रैल 2015 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है.
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा , पाईप लाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा.
अनुसूची जिला
खसरा क्रमांक
तहसील
(4) (1)
(2)
ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक (3)
17
31
32/3
32/4
33
83/5
83/6
92/2
92/3
92/4
93/1
93/3 खरगोन
सनावद
राजपुरा/43
93/4
93/5
93/6
93/7
93/8..
94/8
97/36
98/2
98/3
99/1
99/2
100/1 उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि ( हेक्टर में )
(5)
0.579
0.049
0.951
0.016
0.049
0.004
0.300
0.105
0.105
0.105
0.072
0.089
0.113
0.130
0.130
0.130
0.008
0.057
0.020
0.388
0.243
0.089
0.550
0.170
4.452
योग ..
6490
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 नवम्बर 2015
क्र. 2705-2015.- अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 945- भू-अर्जन-2015 दिनांक 04-04-2015 द्वारा, राज्य सरकार ने परियोजना के लिए औंकारेश्वर जलाशय ग्राम गुंजारी, तहसील मांधाता, जिला खण्डवा से ग्राम बालाबाद, तहसील सनावद, जिला खरगोन के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है .
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 17 अप्रैल 2015 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी /अधिभोगी को भी दी गई है.
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा , पाईप लाईन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा:-
अनुसूची
तहसील
खसरा क्रमांक
जिला
ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि ( हेक्टर में ) (3)
(5)
(2)
(4)
(1)
38/1
0.210
सनावद
अंजरूद/44
खरगोन
0.072
39
41/1
0.263
45
0.049
46
0.202
0.081
47
220/1
0.332
0.174
221/1
0.062
221/2
0.656
238/3
239/1
0.469
239/2
0.437
0.004
242
243/1
0.437
0.008
245/1
0.069
245/2
0.227
250
3.752
योग ..
क्र. 2710-2015.- अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 947 - भू-अर्जन-2015 दिनांक 04-04-2015 द्वारा , राज्य सरकार ने परियोजना के लिए औंकारेश्वर जलाशय ग्राम गुंजारी , तहसील मांधाता, जिला खण्डवा से ग्राम बालाबाद, तहसील सनावद, जिला खरगोन के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है.
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 17 अप्रैल 2015 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है.
भाग 1 ]
6491
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 नवम्बर 2015
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा , पाईप लाईन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा:-
अनुसूची
खसरा क्रमांक
जिला
तहसील
ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक
(2)
(4) (1)
(3)
10 खरगोन
भोकरिया/44
सनावद
11
15/2
15/3
16/2
16/3
16/4
17/3
21/3
21/4
22/1
22/3
24/1
24/2
24/3
24/5
24/6
25
26/1
26/2 उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि ( हेक्टर में )
(5)
0.445
0.275
0.243
0.202
0.186
0.332
0.227
0.008
0.243
0.020
0.210
0.121
0.243
0.008
0.073
0.069
0.016
0.130
0.291
0.121
0.097
3.560
योग ..
मधुवंत राव धुर्वे, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) .
राज्य शासन के आदेश
राजस्व विभाग
कार्यालय , कलेक्टर, जिला भिण्ड , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
गोहद, दिनांक 30 अक्टूबर 2015
क्र. 05 अ- 82-14-15- भू-अर्जन 1859. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता हैं अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई व्यक्ति अधिसूचना [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 नवम्बर 2015
6492
के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. परियोजना की मुख्य नहर/माइनर नहर/ सब - माइनर नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है, इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-
अनुसूची
संपत्ति का विवरण
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
नगर/ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(6)
(4)
(5)
(1)
(2)
(3)
पिपरसाना
गोहद
भिण्ड
कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्र. 2 डबरा जिला ग्वालियर.
हरसी उच्चस्तरीय नहर की शीतला माता शाखा नहर की 6 आर माइनर के निर्माण हेतु.
सर्वे क्रमांक 261 में से रकवा 0.020
भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) गोहद के कार्यालय में देखा जा सकता है .
क्र. 06 अ - 82-14-15- भू-अर्जन- 1860.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है , अतः भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को , इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. परियोजना की मुख्य नहर/माइनर नहर/ सब - माइनर नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है, इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-
अनुसूची
संपत्ति का विवरण
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
तहसील नगर/ग्राम
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(6)
(5)
(4)
(1)
(2)
(3)
पिपरसाना
भिण्ड गोहद
कार्यपालन यंत्री , हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्र. 2 डबरा जिला ग्वालियर.
हरसी उच्चस्तरीय नहर की शीतला माता शाखा नहर की 5 एल माइनर के निर्माण हेतु.
सर्वे क्रमांक 589/1 एवं 589/2में से रकवा 0.050
भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) गोहद के कार्यालय में देखा जा सकता है.
क्र. 07 अ- 82-14-15- भू-अर्जन- 1861.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई व्यक्ति अधिसूचना 6493
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 नवम्बर 2015
भाग 1 ]
के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. परियोजना की मुख्य नहर/माइनर नहर/ सब - माइनर नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है, इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है : -
संपत्ति का विवरण
जिला
नगर/ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(3) पिपरसाना
(2) गोहद
(1) भिण्ड
(4) सर्वे क्रमांक 4898 में से रकबा 0.140एवं 3761 में से रकबा 0.080
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5) कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्र. 2 डबरा जिला ग्वालियर.
(6) हरसी उच्चस्तरीय नहर की शीतला माता शाखा नहर की 5 आर माइनर के निर्माण हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) गोहद के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, इलैया राजा टी. , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
छतरपुर , दिनांक 31 अक्टूबर 2015
प्र. क्र. 03- अ- 82-2014-2015.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से भाग (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 धारा 11 ( 1 ) के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 की उपधारा ( 1 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है. निम्नांकित परियोजना के अधिकांश ( बृहद ) भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्ण कर ली गई हैं. इसी परि. के निर्माण हेतु अंश भाग की भू- अर्जन कार्यवाही वांछित है:-
भूमि का वर्णन
तहसील
नगर/ग्राम
जिला
अर्जित क्षेत्रफल लगभग (हेक्टेयर में )
(3) गंज
(4) 1.049 (2) राजनगर
(1) छतरपुर
(पूरक द्वितीय )
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के अन्तर्गत प्रधिकृत अधिकारी
(5) भू-अर्जन अधिकारी , राजनगर
(6) ललितपुर - खजुराहो नई बड़ी रेल लाईन का निर्माण कार्य.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी राजनगर के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मसूद अख्तर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
6494
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 नवम्बर 2015
कार्यालय, कलेक्टर, जिला मण्डला, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
मण्डला, दिनांक 3 नवम्बर 2015
क्र. भू- अर्जन-05 ( अ-82 ) -2015-16.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्रांधिकृत करता है :-
भूमि का वर्णन
जिला तहसील ग्राम एवं प.ह.नं.
भूमि का लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(3)
(4) (2)
(1)
15.02 मण्डला
पड़रिया
बिछिया
प. ह. नं. 31 .
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास, संभाग क्र. 2 , जिला मण्डला.
हालौन सिंचाई परियोजनान्तर्गत बांयी तट मुख्य नहर एवं वितरिका नहर निर्माण हेतु.
भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी ( रा ) एवं भू- अर्जन अधिकारी , बिछिया तथा कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास, संभाग क्र. 2, जिला मण्डला के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. भू- अर्जन-01 ( अ -82 ) -2015-16 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का वर्णन
तहसील
जिला
ग्राम एवं प.ह.नं.
भूमि का लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(3)
(4) (2)
(1)
15.33 मण्डला
देई
बिछिया
प. ह. नं. 31 .
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6) कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास , संभाग क्र. 2 , जिला मण्डला.
हालोन सिंचाई परियोजनान्तर्गत बांयी तट मुख्य नहर निर्माण हेतु.
भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा ) एवं भू- अर्जन अधिकारी , बिछिया तथा कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास, संभाग क्र. 2 , जिला मण्डला के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. भू- अर्जन-02 ( अ -82 ) -2015-16.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के भाग 1 ]
6495
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 नवम्बर 2015
खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
तहसील
जिला
भूमि का वर्णन ग्राम एवं प.ह.नं.
भूमि का लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(3)
(2)
(4) (1)
08.34 मण्डला बिछिया लपटी प. ह. नं. 32
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास , संभाग क्र. 2 , जिला मण्डला.
हालोन सिंचाई परियोजनान्तर्गत बांयी तट मुख्य नहर निर्माण हेतु.
भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी ( रा ) एवं भू- अर्जन अधिकारी, बिछिया तथा कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास, संभाग क्र. 2, जिला मण्डला के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. भू- अर्जन -03 ( अ -82 ) -2015-16.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का वर्णन
तहसील
जिला
ग्राम एवं प.ह.नं.
भूमि का लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2)
(3)
(4) (1)
13.26 मण्डला बिछिया धमनगांव प. ह. नं. 32
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास , संभाग क्र. 2 , जिला मण्डला.
हालोन सिंचाई परियोजनान्तर्गत बांयी तट मुख्य नहर निर्माण हेतु.
भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी ( रा ) एवं भू- अर्जन अधिकारी , बिछिया तथा कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास , संभाग क्र. 2, जिला मण्डला के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. भू- अर्जन -04 ( अ-82 ) -2015-16 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासनं, इसके द्वारा, अनुसूची के 6496
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 नवम्बर 2015
खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का वर्णन
जिला तहसील ग्राम एवं प.ह.नं.
भूमि का लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2) (3)
(4) (1)
10.19 मण्डला बिछिया बुड़ला प. ह. नं. 32
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास , संभाग क्र. 2 , जिला मण्डला.
हालोन सिंचाई परियोजनान्तर्गत बांयी तट मुख्य नहर निर्माण हेतु.
भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी ( रा ) एवं भू- अर्जन अधिकारी , बिछिया तथा कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास, संभाग क्र. 2 , जिला मण्डला के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, लोकेश कुमार जाटव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला बालाघाट, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
कटंगी, बालाघाट, दिनांक 5 नवम्बर 2015
क्र. 3030- अ- 82-2014-2015.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न खाने ( 1 ) से ( 4 ) तक में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 ( क्रमांक सन् 2013 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का वर्णन
तहसील नगर/ग्राम
जिला
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन
धारा 4 की उपधारा ( 2 )
द्वारा प्राधिकृत
अधिकारी
अर्जनीय क्षेत्र (हेक्टर में) (2)
(3)
(4) (1)
कटंगी
बालाघाट
अर्जुननाला, चिकमारा , चौखण्डी,
शासकीय भूमि 7.297 हे. (संरचना सहित) .
पौनिया,
हीरापुर, तिरोडी.
(6)
(5)
उपमुख्य अभियंता निर्माण दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे नागपुर ( महाराष्ट्र) .
कटंगी से तिरोडी बड़ी रेल लाइन का निर्माण कार्य के प्रयोजन हेतु.
टीप.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी कटंगी के न्यायालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, व्ही. किरण गोपाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
6497
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 नवम्बर 2015
भाग 1 ]
राजस्व विभाग
कार्यालय , कलेक्टर, जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
खंडवा, दिनांक 7 अक्टूबर 2015
नस्ती क्र. 186-2013- एल. ए. भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक-04- अ-82-2012-13-शुद्धि पत्र. इंदिरा सागर परियोजना की अटूट वितरण शाखा वितरण शाखा के विस्तारीकरण कार्य हेतु ग्राम अटूटखुर्द बैनीपुरा तहसील पुनासा जिला खंडवा के भू-अर्जन प्र. क्रं. 4-अ- 82-2012-13 में भू- अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिनियम 2013 की धारा 19 की उद्घोषणा प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र में दिनांक6-3-2015, समाचार- पत्र स्वदेश दिनांक 6-3-2015 राज एक्सप्रेस में दिनांक 6-3-2015 आम इस्तहार में 5-3-2015 को प्रकाशित हुआ है.
उक्त उद्घोषणा में निम्नानुसार संशोधन पढ़ा जावे. जी. नम्बर. 24326/15 .
संशोधित खसरा नम्बर पूर्व प्रकाशित खसरा व रकबा
संशोधित
संशोधन
पूर्व प्रकाशित
रकबा
रकबा
खसरा नम्बर
खसरा नम्बर
(2)
(2)
(1)
(1)
260/3
0.04
0.04
260
0.06
0.06
158/1
258/1
उक्त प्रकाशन उद्घोषणा में कुल अर्जनीय रकबा 3.53 है. यथावत रहेगा.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम. के. अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग रीवा, दिनांक 16 अक्टूबर 2015
पत्र क्र. 370 - भू-अर्जन-2015.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची सारणी के कालम (2 ) में वर्णित भूमि, अनुसूची की सारणी के कालम ( 3 ) में उल्लेखित भूमि के रकबे का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 उपधारा (4) के अंतर्गत एतद्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि की आवश्यकता लोक प्रयोजन के लिए है.
चूंकि ग्राम नदहाकला ( रीवा ) में " छिपिया तेंदुआ नदहा कला वाया बालमुकुन्दा मार्ग " का निर्माण कार्य स्वीकृत है . इस कारण अधिनियम के उपधारा ( 2 ) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा (म. प्र. )
(ख) तहसील- नईगढ़ी
(ग) नगर/ग्राम- नदहाकला
(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.597 हेक्टेयर.
अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(2)
खसरा नंबर (1)
निजी भूमि
0.050
186
0.050
189
0.100
190
0.080
191/1 , 191/2 , 191/3
0.060
192
0.110
193
195
0.070
0.030
194
200
0.090
0.016
201
0.020
230
0.025
234/1, 234/2
0.035
236/1 , 236/2
0.040
238
239/1 , 239/2 ,
0.045
239/3 , 239/4
0.030
241/1, 241/2
242
0.035
0.060
244
0.040
171
0.020
170
0.035
96/1 , 96/2 , 96/3
172
0.040
0.030
173/1 , 173/2
0.020
174 6498
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 नवम्बर 2015
(2)
(1)
0.014
175
0.050
228
0.025
177/1 , 177/2
0.016
178
179
0.030
215
0.004
0.070
41
40
0.050
39
0.050
0.035
38
0.040
27
0.035
26
0.090
25/2क, 25/22ख
23
0.080
0.070
24/1 , 24/2
104
0.040
0.040
103/2, 103/1
0.045
102/2
0.040
101
0.045
100
99
0.130
0.025
196/1 , 196/2
199
0.004
0.010
233/1, 233/2
167
0.030
0.007
166
0.015
144/1, 144/2
0.004
142/1, 142/2
0.080
7/1 , 7/2
0.040
8/1 , 8/2
0.036
9
216
0.015
220
0.030
0.030
221
222
0.040
0.030
223
0.025
228
0.035
229
योग .. 2.597
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- छिपिया तेंदुआ नदहा कला वाया बाल मुकुन्दा मार्ग के निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा एवं प्लान कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग संभाग क्र. 1 , रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.
पत्र क्र. 371 - भू-अर्जन-2015.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची सारणी के कालम (2 ) में वर्णित भूमि, अनुसूची की सारणी के कालम ( 3 ) में उल्लेखित भूमि के रकबे का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 उपधारा (4 ) के अंतर्गत एतद्वारा घोषित किया जाता है कि निजी शासकीय भूमि कीआवश्यकता लोक प्रयोजन के लिए है.
चूंकि ग्राम तेंदुआ (रीवा ) में " छिपिया तेंदुआ नदहा कला वाया बालमुकुन्दा मार्ग " का निर्माण कार्य स्वीकृति है . इस कारण अधिनियम के उपधारा ( 2 ) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- रीवा ( म. प्र. )
(ख) तहसील- नईगढ़ी
(ग) नगर/ ग्राम- तेंदुआ
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.016 हेक्टेयर.
अर्जित रकबा (हेक्टर में)
खसरा नंबर (1)
(2)
निजी भूमि
0.042
23/1क, 23/1 ख
0.061
23/2/1 , 23/2/2, 23/2/3
0.145
24/1 , 24/2 , 24/3
31
0.153
42
0.304
61
0.110
0.100
63/1 , 63/2
0.101
64/2
योग .. 1.016
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- छिपिया तेंदुआ नदहा कला वाया बाल मुकुन्दा मार्ग के निर्माण हेतु.
(3) भूमि का नक्शा एवं प्लान कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग संभाग क्र. 1 , रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है .
पत्र क्र. 372 - भू-अर्जन-2015.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची सारणी के कालम (2) में वर्णित भूमि, अनुसूची की सारणी के कालम ( 3 ) में उल्लेखित भूमि के रकबे का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और 6499
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 नवम्बर 2015
भाग 1 ]
पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 उपधारा (4) के अंतर्गत एतद्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि की आवश्यकता लोक प्रयोजन के लिए है.
चूंकि ग्राम छिपिया ( रीवा ) में " छिपिया तेंदुआ नदहा कला वाया बालमुकुन्दा मार्ग " का निर्माण कार्य स्वीकृत है. इस कारण अधिनियम के उपधारा ( 2 ) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- रीवा (म. प्र. )
(ख) तहसील- नईगढ़ी
(ग) नगर/ ग्राम- छिपिया
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.880 हेक्टेयर.
अर्जित रकबा (हेक्टर में) (2)
(1)
0.200
खसरा नंबर 240
0.100
244/1, 244/2
0.150
270
243
0.040
0.035
269/1 क
0.040
271/ 1 ख
0.050
271/2
0.050
272
0.040
273
0.085
289
0.090
290
योग . 0.880
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- छिपिया तेंदुआ नदहा कला वाया बाल मुकुन्दा मार्ग के निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग संभाग क्र. 1 , रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राहुल जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग सिवनी, दिनांक 26 अक्टूबर 2015
क्र. 10057- जि.भू.अ. -2015.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में खसरा वर्णित भूमि, की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित अर्जित भूमि रकबा का सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है, उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-सिवनी
(ख) तहसील- सिवनी
ग्राम- शुक्ला प. ह. नं. 06
(ग)
लगभग क्षेत्रफल-0.08 हेक्टेयर.
(घ)
ख. नं.
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (1)
(2)
6/3 8
0.05 0.03 योग 0.08
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यक है गोकलपुर शुक्लामार्ग निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय कलेक्टर भू-अर्जन अधिकारी सिवनी जिला सिवनी में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, भरत यादव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला कटनी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग कटनी, दिनांक 28 अक्टूबर 2015
प्र. क्र. 06- अ-82-2014-15.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन्2013) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-कटनी
(ख) तहसील- बहोरीबंद 6500
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 नवम्बर 2015
(ग) ग्राम- छपरा, प.ह.नं. 73 , नं.बं. 233 (घ) लगभग क्षेत्रफल-31.31 हेक्टेयर.
खसरा नं.
रकबा (हेक्टेयर में)
(1)
(2)
1.47
18/1
1.17
19/1
1.47
18/2
19/2
1.17
20
0.25
0.20
24
1.05
25/1
26
1.56
0.20
67/24
2.19
74
0.40
67/23
28
0.30
2.95
21
0.30
67/14
1.40
67/13
0.70
67/10
0.48
67/12
1.90
67/4
0.60
67/6
67/5
0.35
0.90
67/11
2.00
67/2
2.00
67/3
2.00
67/8
1.10
67/7
25/2
3.20 योग .. 31.31
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- धरमपुरा जलाशय के निर्माण हेतु.
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी , बहोरीबंद में किया जा सकता है.
(4) प्रकरण में समुचित सरकार प्राधिकृत कलेक्टर कटनी के द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 27 अगस्त 2015 के द्वारा भू-अर्जन अधिनियम 2013 के अध्याय ii तथा iii के प्रावधानिक कार्यवाही से विमुक्त किये जाने के कारण सामाजिक समाघात कारक कार्यवाही एवं कुटुम्बों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन का सार प्रकाशन नहीं किया जा रहा है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, विकास सिंह नरवाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला नीमच, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग नीमच , दिनांक 31 अक्टूबर 2015
प्र. क्र. 03- अ- 82-2014-2015.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की एवं परिसम्पत्तियों की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिनियम, 2013 की धारा 19 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार यह घोषित किया जाता है कि भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची ( 1 )
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- नीमच
(ख) तहसील-नीमच
(ग) ग्राम का नाम- मुण्डला 4.960
सेमली मेवाड़ 0.930 कुल योग 5.890
अनुसूची ( 2 ) भूमि का विस्तृत वर्णन
सर्वे नम्बर
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
अर्जित किया गया रकबा (हेक्टर में ) एवं परिसम्पत्तियों काविवरण
(3) (1)
(2) ग्राम मुण्डला
रेतम बैराज
0.030
685पे.
0.040
परियोजना में 690पे.
0.030
685पे.
निजी भूमियों
0.040
केअर्जन में 690पे .
0.070
690पे.
छूटे सर्वे नम्बर
0.330
एवं 692पे.
0.020
694मीन
परिसंपत्तियों
0.650
केअर्जन का 695पे.
0.550
696पे.
पूरक प्रस्ताव.
0.050
697पे.
0.550
698पे.
0.050
695पे.
0.150
738पे.
0.400
735मीन भाग 1 ]
6501
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 नवम्बर 2015
(2)
(1)
(3) 736
0.250
737
0.290
0.190
741मीन
0.420
739
740
0.260
0.190
741मीन
742
0.350
4.960
कुलयोग ..
ग्राम सेमली मेवाड़
701
0.090
0.030
702मीन
0.020
702मीन
710
0.080
0.030
708मीन
0.090
711
0.140
712
0.320
1125
0.130
1137 मीन
0.930
कुलयोग
भूमि का नक्शा भू-अर्जन अधिकारी, उपखण्ड- नीमच एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, नीमच के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नन्द कुमारम्, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग छिन्दवाड़ा, दिनांक 31 अक्टूबर 2015
क्र. 8735 - भू- अर्जन- 2015.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः " भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता काअधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- छिन्दवाड़ा
(ख) तहसील- चौरई
(ग) नगर/ग्राम- ग्राम- देवरीकला, ब. नं. 133, प. ह. नं.04 रा.नि.मं. -चौरई
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल 0.450 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियाँ.
प्रस्तावित
खसरा नम्बर
प्रस्तावित रकबा (हे. में)
(2)
(1)
191/6
0.100
0.050
202/5, 243/3
0.300
202/4, 243/2
मकान पक्का-1 ,
356/1 , 358/1 , 359/1
मकान कच्चा-1 ,
356/2 ख, 357/2 ख,
358/2ख, 359/2 ख
0.450 हेक्टेयर एवं
योग .
प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली सम्पत्तियां.
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बांध निर्माण से डूब क्षेत्र के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट http:// www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.
(4) अर्जिन किये जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
(5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांध जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 , तहसील चौरई , जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन परियोजना , मिट्टी बांध उपसंभाग क्रमांक 02 , सिंगना , तहसील चौरई , जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
क्र. 8736 - भू- अर्जन- 2015.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता काअधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
[भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 नवम्बर 2015
6502
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
कार्यालय, कलेक्टर, जिला बालघाट, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग (क) जिला- छिन्दवाड़ा
(ख) तहसील- चौरई
कटंगी , दिनांक 5 नवम्बर 2015 (ग) नगर/ग्राम- ग्राम- मडुआढ़ाना ब. नं. 222, प. ह. नं.02 रा.नि.मं. -चौरई
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल 01.777 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियाँ.
(2) प्रस्तावित रकबा (हे. में)
क्र. 3031- अ-82- वर्ष 2014-2015.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1984 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोग के लिये आवश्यक है:-
प्रस्तावित खसरा नम्बर (1)
0.243
अनुसूची
393/4
0.160
388/5
0.287
405/4
( 1 ) भूमि का वर्णन-
0.287
405/5
(क) जिला- बालाघाट
0.267
412/5
(ख) तहसील- कटंगी/तिरोडी
0.533
32/3, 158/5
(ग) ग्राम- अर्जुननाला/चिकमारा/चौखण्डी/पौनिया/हीरापुर एवं तिरोडी.
(घ) शासकीय भूमि कुल रकबा -7.297 हेक्टर.
योग .. 1.777 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली
संपत्तियां.
रकबा प्रभावित रकबा ग्राम का नाम में) (हे. में. )
खसरा नम्बर
कुल (हे.
(4)
(3)
(2)
(1)
0.182
3.573
अर्जुननाला
249
0.184
1.222
अर्जुननाला
322
0.021
0.725
344
अर्जुननाला
0.182 अर्जुननाला
3.573
(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बांध निर्माण से डूब क्षेत्र के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
364
0.072
0.781
513
अर्जुननाला
चिकमार
0.129
0.291
182
चिकमार
0.101
0.061
184
चिकमार
0.105
0.376
188
चिकमार
3.466
0.263
216
(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट http:// www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.
चिकमार
0.073
0.738
220
चिकमार
0.085
2.842
392
0.737
चिकमार
3.249
530
चिकमार
0.145
0.145
543
(4) अर्जिन किये जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
चिकमार
0.040
0.040
548
चौखण्डी
0.052
0.352
43
चौखण्डी
3.758
0.121
76
चौखण्डी
0.648
2.428
210
पौनिया
0.279
0.809
2/6
(5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांध जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 , तहसील चौरई , जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
पौनिया
0.061
0.247
17
पौनिया
0.020
0.219
103
पौनिया
0.712
0.049
140, 141
पौनिया
0.854
17.526
523/1 , 2 , 3
पौनिया
0.903
1.433
523/4
(6 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन परियोजना, मिट्टी बांध उपसंभाग क्रमांक 02 , सिंगना , तहसील चौरई , जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
पौनिया
0.478
1.214
523/6
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, महेशचन्द्र चौधरी , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
6503
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 नवम्बर 2015
भाग 1 ]
(2)
(1)
(3)
(4)
0.283
1.214
पौनिया 523/7
2.670
0.190
61/5
हीरापुर
0.627
1.619
61/7
हीरापुर
0.202
66/5
0.874
हीरापुर 2.307
0.142
67
हीरापुर 1.647
0.109.
283
तिरोडी कुल रकबा 7.297 हे.
(2) सार्वजनिक प्रयोजन- कटंगी तिरोडी रेल मार्ग के निर्माण हेतु भूमि की आवश्यकता है.
.(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण ( भू- अर्जन ) अधिकारी, कटंगी के न्यायालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, व्ही. किरण गोपाल , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना , जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग रीवा , दिनांक 5 नवम्बर 2015
क्र. 2244-कार्य- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थिति भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- रीवा
(ख ) तहसील- हुजूर
(ग) नगर/ग्राम- रमपुरवा
(घ) लगभग क्षेत्रफल - 2.452 हेक्टेयर .
खसरा नं.
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
(1)
0.182
6
0.034
14
0.139
17
0.096
20
0.087
26
0.089
27
0.125
42
(2)
(1)
45
0.120
52
0.058
57
0.163
0.079
56
84
0.067
0.144
85
86
0.173
87
0.101
0.101
88
101
0.005
0.130
111
0.074
112
0.038
115/1
0.038
115/2
116
0.101
117
0.120
0.063
118
0.010
119
120
0.115
. 2.452
योग
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-टोन्स लिंक नहर के बायें पार्श्व में अतिरिक्त सैच्य हेतु अतरैली सबमाइनर नं. 2 के विस्तार कार्य माइनर नहर के निर्माण में आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थिति संपत्तियों के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 2246 - कार्य- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमिकी, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थिति भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील-सेमरिया
(ग) नगर/ग्राम-नंदनीपुर 268
(घ) लगभग क्षेत्रफल -0.294 हेक्टेयर.
खसरा नं.
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
(1)
58
0.094
0.050
62 6504
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 नवम्बर 2015
(2)
(1)
0.060
71
72
0.019
0.015
73
75
0.030
76
0.006
0.010
105
0.010
106
योग 0.294
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- टोन्स लिंक नहर के बायें पार्श्व में अतिरिक्त सैच्य हेतु रहट सबमाइनर नं. 3 के विस्तार कार्य माइनर नहर के निर्माण में आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थिति संपत्तियों के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 2248 - कार्य- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आंवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थिति भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील- सेमरिया
(ग) नगर/ग्राम- गोदहा
(घ) लगभग क्षेत्रफल -0.744 हेक्टेयर.
खसरा नं.
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
(1)
0.216
371
0.288
431
0.120
435
436
0.120
. 0.744
योग
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- टोन्स लिंक नहर के बायें पार्श्व में अतिरिक्त सैच्य हेतु अतरैली सबमाइनर नं. 2 के विस्तार कार्य माइनर नहर के निर्माण में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि पर स्थिति संपत्तियों के अर्जन हेतु .
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 2250 - कार्य- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थिति भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील-सेमरिया
(ग ) नगर/ ग्राम- नंदनीपुर कोठार
(घ) लगभग क्षेत्रफल -0.848 हेक्टेयर.
खसरा नं.
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
(1)
246
0.235
0.095
248
0.085
249
0.130
250
251
0.101
0.106
274
0.019
279
291
0.053
0.024
.290
योग 0.848
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- टोन्स लिंक नहर के बायें पार्श्व में अतिरिक्त सैच्य हेतु कोठी टोला माइनर नं. 1 के विस्तार कार्य माइनर नहर के निर्माण में आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थिति संपत्तियों के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक , भू-अर्जन एवं पुनर्वास, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 2252 -कार्य- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थिति भूमि के अर्जन हेतु 6505
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 नवम्बर 2015
भाग 1 ]
आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
( ख ) तहसील - हुजूर
(ग) नगर/ग्राम-मकरवट
(घ) लगभग क्षेत्रफल - 1.904 हेक्टेयर.
. खसरा नं.
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (1)
(2)
0.008 23/2
0.216 24
32/2
0.086
0.110 39
0.064 113
0.058 114
115
0.015
0.044 117
118
0.044
0.096 120/1
124/2
0.008
0.048 125/2
0.036 138/1
0.024 138/2
0.039 138/3
0.018 141
182
0.012
0.008 183
0.048 184
187
0.026
0.058 188
0.042 203
0.178 206
228
0.144
0.034 230
0.006 231
232
0.034
0.029 244
0.048 271/1
0.021 272
0.034 304
0.024 312
(2)
(1)
0.080
313
0.008
314
315
0.030
0.034
316
0.027
342
0.029
344
0.010
345
1.878
कुल योग
शासकीय 0.026
204
1.904
महायोग
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- टोन्स लिंक नहर के बायें पार्श्व में अतिरिक्त सैच्य हेतु रहट सबमाइनर नं. 3 के विस्तार कार्य माइनर नहर के निर्माण में आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थिति संपत्तियों के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 2254- कार्य- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थिति भूमि के अर्जन हेतु आबश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील- सेमरिया
(ग) नगर/ग्राम- बरों कोठार
(घ) लगभग क्षेत्रफल - 0.204 हेक्टेयर.
खसरा नं.
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
(1)
0.060
747
748
0.054
0.012
749
0.014
754
0.010
755
0.064
756
0.204
योग [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 नवम्बर 2015
6506
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- टोन्स लिंक नहर के बायें पार्श्व में अतिरिक्त सैच्य हेतु अतरैली सबमाइनर नं. 2 के विस्तार कार्य माइनर नहर के निर्माण में आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थिति संपत्तियों के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 2256-कार्य- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थिति भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील-सेमरिया
(ग) नगर/ग्राम- बीरखाम
(घ) लगभग क्षेत्रफल - 1.182 हेक्टेयर.
खसरा नं.
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में )
(1)
(2)
10
0.108
0.077
16
30
0.015
31
0.050
32
0.050
0.027
33
0.067
38
0.005
42
0.120
43
0.120
44
0.072
72
0.022
73
0.005
74
182
0.106
0.062
184
0.156
187
0.120
191
योग . 1.182
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- टोन्स लिंक नहर के बायें पार्श्व में अतिरिक्त सैच्य हेतु कोटी टोला माइनर नं. 2 के विस्तार कार्य माइनर नहर के निर्माण में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि पर स्थिति संपत्तियों के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 2258-कार्य- भू- अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थिति भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील- सेमरिया
(ग ) नगर/ ग्राम- बीड़ा मामला
(घ) लगभग क्षेत्रफल -0.742 हेक्टेयर.
खसरा नं.
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
(1)
0.077
866
0.014
868
869
0.014
0.022
870
0.043
873
0.039
875
878
0.058
0.067
879
883
0.178
900
0.077
0.110
901
2400
0.043 योग 0.742
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- टोन्स लिंक नहर के बायें पार्श्व में अतिरिक्त सैच्य हेतु कोठी टोला माइनर नं . 2 के विस्तार कार्य माइनर नहर के निर्माण में आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थिति संपत्तियों के अर्जन हेतु.
6507
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 नवम्बर 2015
भाग 1 ]
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 2260 - कार्य- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थिति भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील- सेमरिया
(ग) नगर/ ग्राम- भेलौड़ी
(घ) लगभग क्षेत्रफल - 2.020 हेक्टेयर.
खसरा नं.
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)
(2)
0.058
184
0.063
244
0.039
247/1
247/2
0.058
0.007
248
0.067
249/1
0.091
249/2
0.006
250/1
0.006
250/2
260
0.067
0.005
261/2
262
0.034
264
0.010
265
0.089
361
0.034
(1)
(2)
402
0.019
0.178
408
0.087
409
0.034
410
0.066
411
0.018
412
0.045
413
420
0.010
0.099
461
462
0.048
0.012
464
466
0.019
467
0.005
0.024
471
. 2.000
कुल योग
0.015
236
शासकीय
0.005
469
शासकीय
0.020
कुल योग ..
2.020
महायोग
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - टोन्स लिंक नहर के बायें पार्श्व में अतिरिक्त सैच्य हेतु कोठी टोला सबमाइनर नं. 2 के विस्तार कार्य माइनर नहर के निर्माण में आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थिति संपत्तियों के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 2262- कार्य- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भूमि अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थिति भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
6508
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 नवम्बर 2015
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील-सेमरिया
(ग) नगर/ग्राम-कोलहट ( कोलहड़ ) 88
(घ ) लगभग क्षेत्रफल -0.637 हेक्टेयर.
खसरा नं .
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में )
(2)
(1)
0.120
64
0.034
65
0.020
69
0.063
70
0.082
71
0.250
75
0.068
83
योग 0.637
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - टोन्स लिंक नहर के बायें पार्श्व में अतिरिक्त सैच्य हेतु कोठी टोला सबमाइनर नं . 2 के विस्तार कार्य माइनर नहर के निर्माण में आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थिति संपत्तियों के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 2264-कार्य- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया
[भाग 1 जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थिति भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- रीवा
(ख) तहसील- सेमरिया
(ग) नगर/ ग्राम- नंदनीपुर कोठार 269
(घ) लगभग क्षेत्रफल -0.595 हेक्टेयर.
खसरा नं.
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
(1)
0.072
49
50
0.072
51
0.017
0.073
52
0.106
54
55
0.074
56
0.149
57
0.010
0.012
58
कुल योग .. 0.585
75
शासकीय .. 0.010
महायोग 0.595
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- टोन्स लिंक नहर के बायें पार्श्व में अतिरिक्त सैच्य हेतु कोठी टोला सबमाइनर नं. 2 के विस्तार कार्य माइनर नहर के निर्माण में आने वाली निजी शासकीय भूमि पर स्थिति संपत्तियों के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. एल. साकेत, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.
भाग 1 ]
उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर जबलपुर, दिनांक 28 अक्टूबर 2015
क्र. B -4869-दो- 2-44-2012.- श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , सतना को दिनांक 19 से 20 अक्टूबर 2015 तक दो दिवस के अर्जित अवकाश के साथ एल.टी.सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण वर्ष 2011 से वर्ष 2015 तक की ब्लाक अवधि हेतु 10 दिवस ( केवल दस दिवस ) के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक- 3- ( ए) 19-03- इक्कीस - ब ( एक) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9 ( 1 -ड) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक- 3666- इक्कीस- ब ( एक) 2011 , दिनांक 8 अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के अंतर्गत प्रदान की जाती है .
क्र. D -5725- दो- 2-22-2013.- श्री एच. एन. वाजपेयी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दतिया को दिनांक 7 से 9 अक्टूबर 2015 तक तीन दिवस के अर्जित अवकाश के साथ एल.टी.सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण वर्ष 2011 से वर्ष 2015 तक की ब्लाक अवधि हेतु 10 दिवस ( केवल दस दिवस ) के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक - 3- (ए) 19-03- इक्कीस- ब( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9 ( 1 -ड ) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक- 3666- इक्कीस ब( एक ) 2011 , दिनांक 8 अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के अंतर्गत प्रदान की जाती है.
क्र. D- 5727-दो- 2-55-2013.- श्री विनोद भारद्वाज, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , राजगढ़ को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए) 19-03- इक्कीस- ब( एक) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2013 से दिनांक 31 अक्टूबर 2015 तक 2 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.
जबलपुर, दिनांक 29 अक्टूबर 2015
क्र. C-4539- दो-2-14-2012 .- श्री ए. जे. खान, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छिन्दवाड़ा को दिनांक 29 सितम्बर से 1 अक्टूबर 2015 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 2 अक्टूबर 2015 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटाने पर श्री ए. जे. खान, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , छिन्दवाड़ा को छिन्दवाड़ा पुनः पदस्थापित किया जाता है.
6509
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 नवम्बर 2015
उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री ए. जे. खान , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. C-4541-दो-2-29-2009.- श्री एस. डी. दुबे, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , खण्डवा को दिनांक 13 से 20 अक्टूबर 2015 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 10, 11 एवं 12 अक्टूबर 2015 के तथा अवकाश के पश्चात् में 21 से 25 अक्टूबर 2015 तक के सार्वजनिक अवकाश के लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटाने पर श्री एस. डी. दुबे, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , खण्डवा को खण्डवा पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री एस. डी. दुबे, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. D - 5756-दो- 2-33-2010.- श्री रणजीत सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विदिशा को दिनांक 7 से 11 सितम्बर 2015 तक दोनों दिन सम्मिलित करके पांच दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 5 , एवं 6 सितम्बर 2015 के तथा अवकाश पश्चात् में दिनांक 12 एवं 13 सितम्बर 2015 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटाने पर श्री रणजीत सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विदिशा को विदिशा पुनः पदस्थापित किया जाता है.
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री रणजीत सिंह उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. D-5758-दो-2-41-2009.- श्री बी. के. श्रीवास्तव, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , शिवपुरी को मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक- 3- (ए ) 19-03- इक्कीस - ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2013 से दिनांक 31 अक्टूबर 2015 तक 6510
2 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.
क्र. D- 5760-दो- 2-49-2007.- श्री जी. के. शर्मा , प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय मंडलेश्वर को दिनांक 6 से 7 अक्टूबर 2015 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
अवकाश से लौटाने पर श्री जी . के. शर्मा , प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय मंडलेश्वर को मंडलेश्वर पुनः पदस्थापित किया जाता है .
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री जी. के. शर्मा उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
क्र. D -5763- दो- 2-40-2009.- श्रीमती कुमुदबाला बरणा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, भोपाल को दिनांक 5 से 9 अक्टूबर 2015 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 4 अक्टूबर 2015 के तथा अवकाश के पश्चात् में 10 से 12 अक्टूबर 2015 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटाने पर श्रीमती कुमुदबाला बरणा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , भोपाल को भोपाल पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अंर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती कुमुदबाला बरणा उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.
क्र. D - 5765- दो-2-32-2014 .- श्री आर. के. सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मण्डला को दिनांक 14 सितम्बर 2015 का एक दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री आर. के. सिंह , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , मण्डला को मण्डला पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था .
प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. के. सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 नवम्बर 2015
कार्यरत रहते.
क्र. D- 5767- दो- 2-32-2010.-श्रीमती कनकलता सोनकर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , छतरपुर को दिनांक 28 सितम्बर 2015 से 1 अक्टूबर 2015 तक दोनों दिन सम्मिलित करके चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 27 सितम्बर 2015 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 2 अक्टूबर 2015 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्रीमती कनकलता सोनकर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , छतरपुर को छतरपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती कनकलता सोनकर उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.
जबलपुर, दिनांक 30 अक्टूबर 2015
क्र. B -4927- दो -3-76-2009.- श्री सत्येन्द्र कुमार सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अलीराजपुर को दिनांक 5 से 9 अक्टूबर 2015 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 4 अक्टूबर 2015 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 10 से 12 अक्टूबर 2015 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .
अवकाश से लौटने पर श्री सत्येन्द्र कुमार सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अलीराजपुर को अलीराजपुर पुनः पदस्थपित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री सत्येन्द्र कुमार सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
जबलपुर, दिनांक 30 अक्टूबर 2015
क्र. B -4948- दो- 2-29-2009.- श्री एस. डी. दुबे, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , खण्डवा को दिनांक 3 अक्टूबर 2015 का एक दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 2 अक्टूबर 2015 के तथा अवकाश के पश्चात् में 4 अक्टूबर 2015 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री एस. डी. दुबे, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , खण्डवा को खण्डवा पुनः पदस्थापित किया जाता है .
भाग 1 ]
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री एस. डी. दुबे उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतें.
क्र. B - 4950-दो- 2-25-2013 .- श्री एस. के. रघुवंशी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , मण्डलेश्वर को दिनांक 3 से 5 अक्टूबर 2015 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 2 अक्टूबर 2015 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटाने पर श्री एस. के. रघुवंशी , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , मण्डलेश्वर को मण्डलेश्वर पुनः पदस्थापित किया जाता है .
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री एस. के. रघुवंशी उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. B-4960- दो -2-32-2014.- श्री आर. के. सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मण्डला को दिनांक 6 से 7 अक्टूबर 2015 तक दोनों दिन सम्मिलित करके दो दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
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मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 नवम्बर 2015
अवकाश से लौटने पर श्री आर. के. सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , मण्डला को मण्डला पुनः पदस्थापित किया जाता है.
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. के. सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
क्र. B-4962-दो- 2-22-2012 .- श्री अरूण सिंह तोमर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उमरिया को दिनांक 30 सितम्बर से 1 अक्टूबर 2015 तक दोनों दिन सम्मिलित करके दो दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 2 अक्टूबर 2015 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री अरूण सिंह तोमर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , उमरिया को उमरिया पुनः पदस्थापित किया जाता है.
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री अरूण सिंह तोमर, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते. 3 माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, व्ही. बी. सिंह , रजिस्ट्रार.