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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

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Published 20 November 2015

Type
Ordinary
Gazette no.
47
Part
1
Identifier
in.gazette.madhya.2015-11-20.47.Ordinary
Languages
English, Hindi
Published at
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मध्यप्रदे श शास

सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 47]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 20 नवम्बर 2015-कार्तिक 29, शक 1937

विषय-सूची

1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश, ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, भाग

(3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, (7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं,.

भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.

(2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, भाग 4.-(क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक,

(3 ) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,

(ख) ( 1 ) अध्यादेश, ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम , (3) संसद्के अधिनियम,

(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

गृह विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 17 नवम्बर 2015

क्र. एफ-1 (ए) 107-86- ब- 2-दो राज्य शासन, द्वारा श्री व्ही. के. सिंह, भापुसे, महानिदेशक, जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल को दिनांक 2 से 7 नवम्बर 2015 तक छः दिवस अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री व्ही. के. सिंह, भापुसे, को अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न महानिदेशक, जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं मध्यप्रदेश , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

6469

3. अवकाशकाल में श्री व्ही. के. सिंह , भापुसे , को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री व्ही. के. सिंह , भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, कमला उपाध्याय , अवर सचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2015.

6470

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 नवम्बर 2015

विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल, दिनांक 31 अक्टूबर 2015

क्र. 6715 - इक्कीस- अ( स्था. ) .- राज्य शासन, श्री सुशील कुमार तिवारी, सहायक ग्रेड-1 , महाधिवक्ता कार्यालय , जबलपुर को अस्थाई रूप से महाधिवक्ता कार्यालय , जबलपुर में स्थानापन्न अनुभाग अधिकारी के पद पर पुनरीक्षित वेतन बैंड रुपये 9300-34800 ग्रेड- पे रुपये 4200/- में दिनांक 1 नवम्बर, 2015 से पदोन्नत करता है.

क्र. 6716- इक्कीस अ( स्था. ) .- राज्य शासन , श्री लालचंद मेहचंदानी , सहायक ग्रेड-1 , विधि विभाग को अस्थाई रूप से सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्र. एफ-सी-6-2-94-3-एक, दिनांक 30 जून 1994 एवं क्र. एफ-सी- 6-3-11-3- एक दिनांक 29 नवम्बर 2012 के प्रावधानों के अनुरूप श्री सी. के. वर्मा, सहायक ग्रेड-1 के बंद लिफाफे के कारण रिक्त पद के विरुद्ध विधि विभाग में स्थानापन्न अनुभाग अधिकारी के पद पर पुनरीक्षित वेतन बैंड रुपये 9300-34800 ग्रेड-पे रुपये 4200/- में दिनांक 1 नवम्बर 2015 से इस शर्त के साथ पदोन्नत करता है कि यदि श्री सी. के. वर्मा, सहायक ग्रेड-1 विभागीय जांच में पूर्णतः दोषमुक्त पाये जाएंगे तो तत्समय उन्हें तत्काल पदोन्नति दी जाएगी एवं आवश्यक पद उपलब्ध न होने पर संबंधित कनिष्ठतम लोकसेवक को पदावनत किया जावेगा.

" प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त पदों पर पदोन्नति के संबंध में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षण संबंधी आदेशों एवं नियमों का पालन किया गया है. "

भोपाल , दिनांक 6/7 नवम्बर 2015

फा. क्र. 3 ( ए ) 06-2014- विस- इक्कीस- ब( एक) .- उच्चतर न्यायिक सेवा के सदस्य श्री आशीष दीक्षित , अपर जिला न्यायाधीश , नौगांव जिला छतरपुर के सम्पूर्ण अभिलेख पर विचार कर उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश द्वारा फुलकोर्ट मीटिंग में पारित प्रस्ताव दिनांक 8 अक्टूबर 2015 द्वारा उक्त न्यायिक अधिकारी को 20 वर्ष की अर्हताकारी सेवा तथा 50 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर लोकहित में अनिवार्य सेवानिवृत्त किये जाने की अनुशंसा की गई है.

श्री आशीष दीक्षित, अपर जिला न्यायाधीश, नौगांव जिला छतरपुर द्वारा 20 वर्ष की अर्हताकारी सेवा पूर्ण कर ली गई है .

उक्त न्यायिक अधिकारी के सेवा अभिलेख तथा समस्त सामग्री पर विचार करने के उपरांत उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश की अनुशंसा से सहमत होते हुए राज्य शासन ने यह निर्णय लिया है कि श्री आशीष दीक्षित , अपर जिला न्यायाधीश, नौगांव जिला छतरपुर को लोकहित में तत्काल प्रभाव से अनिवार्य सेवानिवृत्त किया जाए.

[ भाग 1 अतः म. प्र. सिविल सर्विसेस ( पेंशन ) , नियम 1976 ( अद्यतन संशोधित) के नियम 42 ( 1 ) ( बी ) , डिस्ट्रिक्ट एवं सेशन जज डेथ कम रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम, 1964 के नियम ( 1 - ए) , मूलभूत नियम 56 ( 2 ) ( ए) , मध्यप्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा ( भर्ती तथा सेवाशर्तें) ( अद्यतन संशोधित ) नियम 1994 के नियम 14 ( 1 ) एवं (2) तथा सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्र. सी-3-24-2000- 3-1 , दिनांक 22 अगस्त 2000 के दिशा निर्देश 3 ( बी ) तथा इस संबंध में अन्य समर्थकारी उपबंधों, द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन श्री आशीष दीक्षित, अपर जिला न्यायाधीश , नौगांव जिला छतरपुर को इस आदेश की सूचना प्राप्ति के दिनांक के अपरान्ह से लोक हित में तत्काल प्रभाव से अनिवार्य सेवा निवृत्त करता है.

श्री आशीष दीक्षित, अपर जिला न्यायाधीश , नौगांव जिला छतरपुर को तीन माह की कालावधि के विकल्प में तीन माह के वेतन और भत्ते की राशि उसी दर से देय होगी जो वे अनिवार्य सेवानिवृत्ति के तत्काल पूर्व प्राप्त कर रहे थे .

फा. क्र. 3 (ए) 06-2014- विस- इक्कीस- ब( एक) .- उच्चतर न्यायिक सेवा के सदस्य श्री प्रकाश चन्द मिश्र, नवम अपर जिला न्यायाधीश, ग्वालियर के सम्पूर्ण अभिलेख पर विचार कर उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश द्वारा फुलकोर्ट मीटिंग में पारित प्रस्ताव दिनांक 8 अक्टूबर 2015 द्वारा उक्त न्यायिक अधिकारी को 20 वर्ष की अर्हताकारी सेवा तथा 50 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर लोकहित में अनिवार्य सेवानिवृत्त किये जाने की अनुशंसा की गई है.

श्री प्रकाश चन्द मिश्र, नवम अपर जिला न्यायाधीश , ग्वालियर द्वारा 20 वर्ष की अर्हताकारी सेवा तथा 50 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली गई है .

उक्त न्यायिक अधिकारी के सेवा अभिलेख तथा समस्त सामग्री पर विचार करने के उपरांत उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश की अनुशंसा से सहमत होते हुए राज्य शासन ने यह निर्णय लिया है कि श्री प्रकाश चन्द्र मिश्र , नवम अपर जिला न्यायाधीश, ग्वालियर को लोकहित में तत्काल प्रभाव से अनिवार्य सेवानिवृत्त किया जाए.

अतः म. प्र. सिविल सर्विसेस (पेंशन) , नियम 1976 ( अद्यतन संशोधित ) के नियम 42 ( 1 ) ( बी ) , डिस्ट्रिक्ट एवं सेशन जज डेथ कम रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम, 1964 के नियम ( 1 - ए ) , मूलभूत नियम 56 (2 ) ( ए) , मध्यप्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा ( भर्ती तथा सेवाशर्तें) ( अद्यतन संशोधित ) नियम 1994 के नियम 14 ( 1 ) एवं ( 2) तथा सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्र. सी- 3-24-2000- 3-1 , दिनांक 22 अगस्त 2000 के दिशा निर्देश की कंडिका 3 (बी) तथा इस संबंध में अन्य समर्थकारी उपबंधों, द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन श्री प्रकाश चन्द मिश्र, नवम अपर जिला न्यायाधीश , ग्वालियर को इस आदेश की सूचना प्राप्ति के दिनांक के अपरान्ह से लोक हित में तत्काल प्रभाव से अनिवार्य सेवानिवृत्त करता है.

6471

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 नवम्बर 2015

भाग 1 ]

श्री प्रकाश चन्द मिश्र, नवम अपर जिला न्यायाधीश, ग्वालियर को तीन माह की कालावधि के विकल्प में तीन माह के वेतन और भत्ते की राशि उसी दर से देय होगी जो वे अनिवार्य सेवानिवृत्ति के तत्काल पूर्व प्राप्त कर रहे थे .

फा. क्र. 3 (ए) 06-2014 -विस- इक्कीस- ब( एक ) .- उच्चतर न्यायिक सेवा के सदस्य श्री आनन्द कुमार छापरिया, अपर जिला न्यायाधीश, सेवढ़ा जिला दतिया के सम्पूर्ण अभिलेख पर विचार कर उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश द्वारा फुलकोर्ट मीटिंग में पारित प्रस्ताव दिनांक 8 अक्टूबर 2015 द्वारा उक्त न्यायिक अधिकारी को 20 वर्ष की अर्हताकारी सेवा तथा 50 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर लोकहित में अनिवार्य सेवानिवृत्त किये जाने की अनुशंसा की गई है.

श्री आनन्द कुमार छापरिया, अपर जिला न्यायाधीश, सेवढ़ा जिला दतिया द्वारा 20 वर्ष की अर्हताकारी सेवा तथा 50 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली गई है.

उक्त न्यायिक अधिकारी के सेवा अभिलेख तथा समस्त सामग्री पर विचार करने के उपरांत उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश की अनुशंसा से सहमत होते हुए राज्य शासन ने यह निर्णय लिया है कि श्री आनन्द कुमार छापरिया, अपर जिला न्यायाधीश, सेवढ़ा जिला दतिया को लोकहित में तत्काल प्रभाव से अनिवार्य सेवानिवृत्त किया जाए.

अतः म. प्र. सिविल सर्विसेस (पेंशन ) , नियम 1976 ( अद्यतन संशोधित) के नियम 42 ( 1 ) ( बी ) , डिस्ट्रिक्ट एवं सेशन जज डेथ कम रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम, 1964 के नियम ( 1 - ए) , मूलभूत नियम 56 ( 2 ) ( ए) , मध्यप्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा ( भर्ती तथा सेवाशर्तें ) ( अद्यतन संशोधित ) नियम 1994 के नियम 14 ( 1 ) एवं (2) तथा सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्र. सी-3-24-2000- 3-1 , दिनांक 22 अगस्त 2000 के दिशा निर्देश 3 ( बी ) तथा इस संबंध में अन्य समर्थकारी उपबंधों, द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन श्री आनन्द कुमार छापरिया, अपर जिला न्यायाधीश , सेवढ़ा जिला दतिया को इस आदेश की सूचना प्राप्ति के दिनांक के अपरान्ह से लोक हित में तत्काल प्रभाव से अनिवार्य सेवा निवृत्त करता है.

श्री आनन्द कुमार छापरिया, अपर जिला न्यायाधीश , सेवढ़ा जिला दतिया को तीन माह की कालावधि के विकल्प में तीन माह के वेतन और भत्ते की राशि उसी दर से देय होगी जो वे अनिवार्य सेवानिवृत्ति के तत्काल पूर्व प्राप्त कर रहे थे.

फा. क्र. 3 ( ए) 06-2014- विस- इक्कीस- ब( एक) .-उच्चतर न्यायिक सेवा के सदस्य श्री रूचिर शर्मा, प्रथम अपर जिला न्यायाधीश , दतिया के सम्पूर्ण अभिलेख पर विचार कर उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश द्वारा फुलकोर्ट मीटिंग में पारित प्रस्ताव दिनांक 8 अक्टूबर 2015 द्वारा उक्त न्यायिक अधिकारी को 20 वर्ष की अर्हताकारी सेवा तथा 50 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर लोकहित में अनिवार्य सेवानिवृत्त किये जाने की अनुशंसा की गई है .

श्री रूचिर शर्मा , प्रथम अपर जिला न्यायाधीश, दतिया द्वारा 20 वर्ष की अर्हताकारी सेवा तथा 50 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली गई है.

उक्त न्यायिक अधिकारी के सेवा अभिलेख तथा समस्त सामग्री पर विचार करने के उपरांत उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश की अनुशंसा से सहमत होते हुए राज्य शासन ने यह निर्णय लिया है कि श्री रूचिर शर्मा, प्रथम अपर जिला न्यायाधीश, दतिया को लोकहित में तत्काल प्रभाव से अनिवार्य सेवानिवृत्त किया जाए.

अतः म. प्र. सिविल सर्विसेस ( पेंशन ) , नियम 1976 (अद्यतन संशोधित ) के नियम 42 ( 1 ) ( बी) , डिस्ट्रिक्ट एवं सेशन जज डेथ कम रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम, 1964 के नियम ( 1 - ए) , मूलभूत नियम 56 ( 2 ) ( ए) , मध्यप्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा ( भर्ती तथा सेवाशर्तें) ( अद्यतन संशोधित ) नियम 1994 के नियम 14 ( 1 ) एवं (2 ) तथा सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्र. सी-3-24-2000- 3-1, दिनांक 22 अगस्त 2000 के दिशा निर्देश कंडिका 3 ( बी ) तथा इस संबंध में अन्य समर्थकारी उपबंधों, द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन श्री रूचिर शर्मा, प्रथम अपर जिला न्यायाधीश, दतिया को इस आदेश की सूचना प्राप्ति के दिनांक के अपरान्ह से लोक हित में तत्काल प्रभाव से अनिवार्य सेवानिवृत्त करता है.

श्री रूचिर शर्मा, प्रथम अपर जिला न्यायाधीश , दतिया को तीन माह की कालावधि के विकल्प में तीन माह के वेतन और भत्ते की राशि उसी दर से देय होगी जो वे अनिवार्य सेवानिवृत्ति के तत्काल पूर्व प्राप्त कर रहे थे .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

विरेन्दर सिंह , प्रमुख सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , बड़वाह, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश

खरगोन, दिनांक 25 अगस्त 2015

प्ररूप-ख

[ मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 , नियम 5 का उपनियम ( 2 ) देखिये ]

क्र. 2229.- अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि जल परिवहन हेतु औंकारेश्वर जलाशय ग्राम गुंजारी , तहसील मांधाता, जिला खण्डवा से ग्राम बालाबाद, तहसील सनावद, जिला खरगोन तक मध्यप्रदेश राज्य में मेसर्स एनटीपीसी लिमिटेड खरगोन द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए.

6472

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 नवम्बर 2015

और, अतएव , राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है. उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि हितबद्ध है , उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , बड़वाह, जिला खरगोन , मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगाः-

अनुसूची

तहसील

जिला

ग्राम/पटवारी हल्काक्रमांक

(3)

(2)

(1)

खरगोन

सनावद

जुनापानी/46 खसरा क्रमांक. उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टर में)

(5)

0.535

(4) 85/2

मधुवंत राव धुर्वे, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) .

कार्यालय, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , पुनासा, जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश

पुनासा, दिनांक 22 सितम्बर 2015

प्ररूप-ख [ मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 , नियम 5 का उपनियम ( 2 ) देखिये ]

क्र. 6- अ - 82-2014-15.- अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि जल परिवहन हेतु औंकारेश्वर जलाशय ग्राम गुंजारी , तहसील मांधाता, जिला खण्डवा से ग्राम बालाबाद, तहसील सनावद, जिला खरगोन तक मध्यप्रदेश राज्य में मेसर्स एनटीपीसी लिमिटेड खरगोन द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए.

और, अतएव , राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है. उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है .

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है , इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , पुनासा , जिला खण्डवा , मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगाः-

अनुसूची जिला

तहसील

ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक

(3)

(2)

(1) खण्डवा

धावड़िया /3

पुनासा

खसरा क्रमांक उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टर में)

(5)

(4)

0.138

0.591

155 149 152/1

0.295 6473

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 नवम्बर 2015

भाग 1 ]

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

152/2

0.008

0.065

79/1

0.381

79/2

0.024

78/1

0.073

78/2

0.170

83/2

0.324

83/3

0.154

83/4

0.069

65/2

64/1

0.251

0.303

64/2

योग .. 2.846 क्र. 7-अ -82-2014-15.- अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि जल परिवहन हेतु औंकारेश्वर जलाशय ग्राम गुंजारी , तहसील मांधाता, जिला खण्डवा से ग्राम बालाबाद, तहसील सनावद, जिला खरगोन तक मध्यप्रदेश राज्य में मेसर्स एनटीपीसी लिमिटेड खरगोन द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए.

और, अतएव, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है. उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि हितबद्ध है , उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है , इक्कीस दिवस के भीतर , भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , पुनासा, जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगाः-

अनुसूची

खसरा क्रमांक

तहसील

जिला

ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टर में)

(5)

(4)

0.004

168

(1) खण्डवा

(3) डुहिक्या/3

(2) पुनासा

0.049

167

0.121

152/3

0.053

154

155

0.259

0.186

156

0.202

157

0.004

158

0.202

138/2

147

0.239

0.036

146

145

0.425

कुल . 1.780

बी. कार्तिकेयन , सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) .

[भाग 1 6474

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 नवम्बर 2015

कार्यालय, सक्षम प्राधिकारी , एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) बड़वाह जिला खरगोन

बड़वाह, दिनांक 9 अक्टूबर 2015

क्र. 2621-2015.-अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 907- भू-अर्जन-2015 दिनांक 04-04-2015 द्वारा , राज्य सरकार ने परियोजना के लिए औंकारेश्वर जलाशय ग्राम गुंजारी तहसील मांधाता जिला खण्डवा से ग्राम बालाबाद तहसील सनावद जिला खरगोन के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजनं हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है .

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 17 अप्रैल 2015 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है .

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा , पाईप लाईन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा.

अनुसूची

खसरा क्रमांक

तहसील

जिला

ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि ( हेक्टर में)

(5)

(3)

(4)

(2)

(1)

0.955

16/1

बालाबाद/17

खरगोन

सनावद

1.580

17

0.782

19

0.579

20

0.121

21

71/2

0.016

0.145

73

0.016

74

0.097

75/1

75/2

0.097

0.194

76/1

0.061

76/2

95/1

0.437

95/2

0.008

0.121

107/3

0.283

108/1

108/2

0.235

0.024

108/3

0.016

109/1

5.767

कुल 6475 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 नवम्बर 2015

क्र. 2620-2015 .- अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 909- भू-अर्जन-2015 दिनांक 04-04-2015 द्वारा , राज्य सरकार ने परियोजना के लिए औंकारेश्वर जलाशय ग्राम गुंजारी तहसील मांधाता जिला खण्डवा से ग्राम बालाबाद तहसील सनावद जिला खरगोन के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है.

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 17 अप्रैल 2015 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है .

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा, पाईप लाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा.

अनुसूची

खसरा क्रमांक

जिला तहसील

उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टर में) ग्राम/पटवारी हल्काक्रमांक (3)

(4)

(5)

(2)

(1)

0.008

353/2

आरसी/12

खरगोन

सनावद

353/3

0.162

354/1

0.332

0.389

354/2

0.178

355/2

0.355

355/3

377/3

0.462

377/4

0.097

0.461

379/1

379/2

0.101

0.012

379/3

380/1

0.04 2.593

कुल

क्र. 2626-2015.- अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 911 - भू-अर्जन-2015 दिनांक 04-04-2015 द्वारा, राज्य सरकार ने परियोजना के लिए औंकारेश्वर जलाशय ग्राम गुंजारी तहसील मांधाता जिला खण्डवा से ग्राम बालाबाद तहसील सनावद जिला खरगोन के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है.

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 17 अप्रैल 2015 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर , सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है .

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा , पाईप लाईन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों 6476

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 नवम्बर 2015

से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा.

अनुसूची

खसरा क्रमांक

तहसील

जिला

ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक

(2)

(3)

(4) (1)

71 खरगोन

सनावद

दाभड़/19

110

111

113/3

126/1

129/2

133/2

133/3

135/1

135/4

145

146/2

150/2

150/3

151/1

165

174/3

176/1

176/2

177/2

177/5 उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टर में)

(5)

0.324

0.567

0.049

0.016

0.316

0.304

0.049

0.599

0.105

0.210

0.227

0.162

0.364

0.247

0.450

0.130

0.534

0.186

0.089

0.085

0.308

5.321

कुल

क्र. 2630-2015.-अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 913 - भू-अर्जन-2015 दिनांक 04-04-2015 द्वारा , राज्य सरकार ने परियोजना के लिए औंकारेश्वर जलाशय ग्राम गुंजारी तहसील मांधाता जिला खण्डवा से ग्राम बालाबाद तहसील सनावद जिला खरगोन के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है.

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 17 अप्रैल 2015 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर , सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है .

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा , पाईप लाईन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा.

अनुसूची तहसील

खसरा क्रमांक

जिला

ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक

(3)

(2)

(4) (1)

545/2 खरगोन

सनावद

बेड़िया/21

588/2 उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि ( हेक्टर में)

(5)

0.072

0.494 6477

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 नवम्बर 2015

भाग 1 ]

(2)

(3)

(4) (1)

590

591

597

598/1

626/1

626/2

628

630

631/3

639

640/1

640/2

643

644

645/1

645/2

648/1

648/2

(5)

0.405

0.178

0.405

0.105

0.461

0.008

0.324

0.259

0.105

0.004

0.332

0.041

0.162

0.389

0.081

0.028

0.182

0.178

4.213

कुल

क्र. 2635-2015 .- अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 915 - भू-अर्जन-2015 दिनांक 04-04-2015 द्वारा , राज्य सरकार ने परियोजना के लिए औंकारेश्वर जलाशय ग्राम गुंजारी तहसील मांधाता जिला खण्डवा से ग्राम बालाबाद तहसील सनावद जिला खरगोन के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है.

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 17 अप्रैल 2015 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है.

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा , पाईप लाईन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा.

अनुसूची

खसरा क्रमांक

तहसील

जिला

(4) (2)

ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक (3)

(1)

7/1 खरगोन

बागदा

सनावद

7/2

बुजुर्ग/24

8/1

8/4

11/3

12/1

17/2 उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि ( हेक्टर में )

(5)

0.154

0.117

0.024

0.344

0.012

0.072

0.316 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 नवम्बर 2015

6478

(4) (2)

(3)

(1)

17/3

18/1

31

32/1

33

34/1

34/2

34/3

34/4

48

49

50

53/3

78/3

80/1

81/1 , 80/2

81/2

82

83

84/1

84/2

84/3

85

89

91

95

202/2

212/1

212/5

(5)

0.072

0.032

0.008

0.364

0.300

0.036.

0.016

0.008

0.004

0.235

0.300

0.146

0.113

0.041

0.197

0.130

0.130

0.097

0.008

0.105

0.146

0.178

0.008

0.032

0.340

0.008

0.619

0.016

0.243

4.971

कुल

क्र. 2640-2015.- अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 917 - भू-अर्जन-2015 दिनांक 04-04-2015 द्वारा, राज्य सरकार ने परियोजना के लिए औंकारेश्वर जलाशय ग्राम गुंजारी तहसील मांधाता जिला खण्डवा से ग्राम बालाबाद तहसील सनावद जिला खरगोन के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलंग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है.

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 17 अप्रैल 2015 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है .

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा , पाईप लाईन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा.

भाग 1 ]

6479

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 नवम्बर 2015

अनुसूची

खसरा क्रमांक

जिला

तहसील

ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक

(1)

(2)

(3)

(4)

3 खरगोन

लछोरा/19

सनावद

8

9

10/1

10/2

24/2

24/4

25/1

25/3 उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टर में)

(5)

0.498

0.332

0.243

0.146

0.202

0.397

0.308

0.101

0.635

2.862

कुल ..

क्र. 2645-2015.- अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 919 - भू-अर्जन-2015 दिनांक 04-04-2015 द्वारा , राज्य सरकार ने परियोजना के लिए औंकारेश्वर जलाशय ग्राम गुंजारी तहसील मांधाता जिला खण्डवा से ग्राम बालाबाद तहसील सनावद जिला खरगोन के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के . अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है .

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 17 अप्रैल 2015 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है.

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा, पाईप लाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा.

अनुसूची

खसरा क्रमांक

जिला

तहसील

ग्राम/पटवारी हल्काक्रमांक

(2)

(3)

(1)

(4) खरगोन

सनावद

15/1

बागदा खुर्द/23

15/2

15/3

66

69/1

69/2

69/3

69/4

69/5

69/6

69/7

69/9 उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टर में)

(5)

0.259

0.259.

0.486

0.024

0.235

0.041

0.340

0.004

0.283

0.130

0.251

0.097

2.409

कुल 6480

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 नवम्बर 2015

[भाग 1 क्र. 2650-2015.- अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम , 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 921 - भू-अर्जन-2015 दिनांक 04-04-2015 द्वारा , राज्य सरकार ने परियोजना के लिए औंकारेश्वर जलाशय ग्राम गुंजारी , तहसील मांधाता, जिला खण्डवा से ग्राम बालाबाद, तहसील सनावद, जिला खरगोन के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है .

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 17 अप्रैल 2015 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है .

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा , पाईप लाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा:-

अनुसूची

तहसील

खसरा क्रमांक

जिला

ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टर में )

(4)

(2)

(5)

(1)

(3)

0.490

खरगोन

सनावद

गोराड़िया/26

0.263

0.344

0.202

0.073

4 7/7 8/1 8/2 8/3 9/1

0.130 1.502

योग .

क्र. 2655-2015.-अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 923 - भू-अर्जन-2015 दिनांक 04-04-2015 द्वारा , राज्य सरकार ने परियोजना के लिए औंकारेश्वर जलाशय ग्राम गुंजारी , तहसील मांधाता, जिला खण्डवा से ग्राम बालाबाद, तहसील सनावद, जिला खरगोन के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है.

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 17 अप्रैल 2015 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है .

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा , पाईप लाईन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा:-

अनुसूची

खसरा क्रमांक

जिला तहसील

उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक

भूमि ( हेक्टर में)

(4)

(1)

(2)

(3)

(5)

0.126

खरगोन

सनावद

मोखनगांव/31

0.024

31 43 45/1

0.599 भाग 1 ]

6481

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 नवम्बर 2015

(2)

(4) (1)

(3)

47

49/1

49/3

49/4

49/5

50/1

77

78/2

78/3

78/4

78/5

78/7

78/8

103/1

103/3

103/4

110/4

110/5

110/8

110/9

110/10

110/11

110/12

110/13

117/2

123

124/1

124/2

126

127

128/1

128/2

140/10

142/1

142/2

142/3

142/4

142/5

(5)

0.397

0.004

0.131

0.089

0.008

0.089

0.032

0.154

0.178

0.138

0.182

0.121

0.251

0.008

0.567

0.008

0.219

0.097

0.097

0.097

0.202

0.121

0.109

0.089

0.680

0.130

0.065

0.081

0.065

0.024

0.210

0.154

0.024

0.154

0.130

0.121

0.065

0.008

6.048

योग .

क्र. 2660-2015.-अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 925 - भू-अर्जन-2015 दिनांक 04-04-2015 द्वारा , राज्य सरकार ने परियोजना के लिए औंकारेश्वर जलाशय ग्राम गुंजारी, तहसील मांधाता, जिला खण्डवा से ग्राम बालाबाद, तहसील सनावद, जिला खरगोन के लिए परिवहन 6482

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 नवम्बर 2015

हेतु भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है .

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 17 अप्रैल 2015 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/ अधिभोगी को भी दी गई है .

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा , पाईप लाईन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा:-

अनुसूची जिला

तहसील

खसरा क्रमांक

ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक

(1)

(2)

(3)

(4)

बिराली/30

7 खरगोन

सनावद

8/1

9

12/2 13/1 17/1

19/1

166/2

166/3

166/8

166/10

166/11

166/12

166/13

167/2

171/1

171/2

173/1

173/2

173/4

173/12

174/3

174/4

176/1

176/3

187 उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि ( हेक्टर में) (5)

0.340

0.340

0.081

0.178

0.348

0.425

0:008

0.036

0.057

0.008

0.101

0.198

0.138

0.138

0.304

0.142

0.178

0.061

0.109

0.057

0.061

0.020

0.069

0.615

0.057

0.728

4.797

योग ..

क्र. 2665-2015.- अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 927 - भू-अर्जन-2015 दिनांक 04-04-2015 द्वारा, राज्य सरकार ने परियोजना के लिए औंकारेश्वर जलाशय ग्राम गुंजारी , तहसील मांधाता, जिला खण्डवा से ग्राम बालाबाद, तहसील सनावद, जिला खरगोन के लिए परिवहन 6483

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 नवम्बर 2015

भाग 1 ]

हेतु भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है.

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 17 अप्रैल 2015 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है.

अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा , पाईप लाईन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा:-

अनुसूची

खसरा क्रमांक

तहसील

जिला

ग्राम/पटवारी हल्काक्रमांक

(2)

(3)

(4) (1)

31/1

ढकलगांव/40

खरगोन

सनावद

31/2

35/1

37

38/3

40

41,42

43/1

43/2

43/4

44/2

44/5

47

48

49

81/1

81/2

81/4

81/5

82/2

82/3

83/1

83/6

83/13

83/14

84/2

85/2

85/5

130

131

132/1

132/2 उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टर में ) (5)

0.291

0.279

0.413

0.429

0.142

0.283

0.251

0.267

0.150

0.162

0.259

0.304

0.040

0.121

0.049

0.032

0.332

0.008

0.012

0.030

0.089

0.356

0.142

0.121

0.030

0.002

0.280

0.238

0.020

0.210

0.291

0.190 6484

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 नवम्बर 2015

(2)

(4) (1)

(3)

133/2

133/3

135/1

135/2

137

514/1

514/2

514/3

515/1

518/1

520

523/2

524/1

524/2 (5)

0.227

0.130

0.255

0.073

0.130

0.162

0.121

0.105

0.041

0.065

0.030

0.113

0.097

0.097

0.202

529/4, 529/5

529/6

529/7

530

534

973/1

973/2

973/5

974/4

974/5

974/6

974/8

974/9

988/2

988/4

988/8

988/9

988/10

1035/1

1035/3

1035/8

1053/1

1053/2

1053/4

1053/6

1056/1

1056/3

1057/1

1058/1

1074 0.097

0.020

0.283

0.290

0.182

0.186

0.130

0.049

0.178

0.049

0.065

0.130

0.178

0.166

0.154

0.352

0.008

0.372

0.389

0.117

0.121

0.089

0.020

0.146

0.219

0.113

0.069

0.072

0.360 6485

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 नवम्बर 2015

भाग 1 ]

(2)

(3)

(4) (1)

1076/2

1076/9

1077/1

1077/2

1082/1

1082/7

1082/8

(5)

0.429

0.004

0.235

0.024

0.251

0.162

0.097

13.477

योग .

क्र. 2670-2015 .- अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 929 - भू-अर्जन-2015 दिनांक 04-04-2015 द्वारा , राज्य सरकार ने परियोजना के लिए औंकारेश्वर जलाशय ग्राम गुंजारी , तहसील मांधाता, जिला खण्डवा से ग्राम बालाबाद, तहसील सनावद, जिला खरगोन के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है.

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 17 अप्रैल 2015 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर , सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/ अधिभोगी को भी दी गई है.

अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा , पाईप लाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा:-

अनुसूची जिला

खसरा क्रमांक

तहसील

ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक

(2)

(4)

(3)

(1)

90/1 खरगोन

सनावद

रूखड़ी/40

90/2

90/4

90/5

90/8

90/9

90/10

90/11

90/19

99/1

99/2

99/7

104

105

106/2 उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि ( हेक्टर में )

(5)

0.202

0.061

0.134

0.036

0.223

0.250

0.280

0.340

0.240

0.097

0.202

0.263

0.162

0.016

0.350

0.532

3.388

योग ..

6486

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 नवम्बर 2015

क्र. 2675-2015.- अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 931 - भू-अर्जन-2015 दिनांक 04-04-2015 द्वारा , राज्य सरकार ने परियोजना के लिए औंकारेश्वर जलाशय ग्राम गुंजारी, तहसील मांधाता, जिला खण्डवा से ग्राम बालाबाद, तहसील सनावद, जिला खरगोन के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है.

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 17 अप्रैल 2015 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है .

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा , पाईप लाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा:-

अनुसूची

ग्राम/पटवारी खसरा क्रमांक

जिला

तहसील

उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि ( हेक्टर में )

(5)

(4)

(2)

हल्काक्रमांक (3)

(1)

5/1

0.304

6/1

0.089

0.065

7/1

7/2

0.453

72

0.186

0.186

बांसवा/47

73/1

सनावद

खरगोन

0.113

73/3

0.089

73/4

0.020

73/6

0.032

74/1

113/1

0.494

114/1

0.024

2.055

योग ..

क्र. 2680-2015.- अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 933 - भू-अर्जन-2015 दिनांक 04-04-2015 द्वारा , राज्य सरकार ने परियोजना के लिए औंकारेश्वर जलाशय ग्राम गुंजारी, तहसील मांधाता, जिला खण्डवा से ग्राम बालाबाद, तहसील सनावद, जिला खरगोन के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है.

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 17 अप्रैल 2015 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है .

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा , पाईप लाईन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा:-

भाग 1 ]

6487

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 नवम्बर 2015

अनुसूची

खसरा क्रमांक

जिला

तहसील

ग्राम/पटवारी हल्काक्रमांक

(2)

(1)

(4)

(3)

9 खरगोन

भोकर/49

सनावद

12/2

12/3

12/6

15/1

15/3

16

27/2

39/2

39/6

40

42

43/1

43/2 उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि ( हेक्टर में)

(5)

0.162

0.223

0.202

0.235

0.368

0.105

0.708

0.016

0.121

0.295

0.250

0.223

0.316

0.174

योग

3.398

क्र. 2685-2015.-अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 935 - भू-अर्जन-2015 दिनांक 04-04-2015 द्वारा , राज्य सरकार ने परियोजना के लिए औंकारेश्वर जलाशय ग्राम गुंजारी, तहसील मांधाता, जिला खण्डवा से ग्राम बालाबाद, तहसील सनावद, जिला खरगोन के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है .

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 17 अप्रैल 2015 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोकं समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/ अधिभोगी को भी दी गई है.

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा , पाईप लाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा:-

अनुसूची

खसरा क्रमांक

जिला तहसील.

ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक

(4)

(3) खनगांव/47

63/1 (1) खरगोन

(2) सनावद

63/13

63/14

63/15

64

65/1

65/3 उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि ( हेक्टर में )

(5)

0.020

0.072

0.081

0.130

0.036

0.223

0.283 0.845

योग ..

6488

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 नवम्बर 2015

क्र. 2690-2015.- अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 937 - भू-अर्जन-2015 दिनांक 04-04-2015 द्वारा , राज्य सरकार ने परियोजना के लिए औंकारेश्वर जलाशय ग्राम गुंजारी, तहसील मांधाता, जिला खण्डवा से ग्राम बालाबाद, तहसील सनावद, जिला खरगोन के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है.

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 17 अप्रैल 2015 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है .

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा , पाईप लाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा:-

अनुसूची

खसरा क्रमांक

जिला

तहसील

ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि ( हेक्टर में ) (1)

(3)

(4)

(2)

(5)

0.113

0.004

0.085

खरगोन

सनावद

खेड़ी/47

0.113

107/4 107/5 108/4 108/5 110

0.113 0.428

योग ..

क्र. 2695-2015.- अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 939 - भू-अर्जन -2015 दिनांक 04-04-2015 द्वारा , राज्य सरकार ने परियोजना के लिए औंकारेश्वर जलाशय ग्राम गुंजारी, तहसील मांधाता, जिला खण्डवा से ग्राम बालाबाद, तहसील सनावद, जिला खरगोन के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है.

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 17 अप्रैल 2015 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है .

अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा , पाईप लाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा:-

अनुसूची

जिला

तहसील

खसरा क्रमांक

ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि ( हेक्टर में ) (2)

(3)

(4)

(5)

(1)

0.416

0.499

0.143

:

0.048

1/1 1/2 3 4 6489

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 नवम्बर 2015

भाग 1 ]

(2)

(3)

(4) (1)

बावनी/49

5 खरगोन

सनावद

11/2.

13/1

(5)

0.024

0.107

0.356

0.249

1.842

योग ..

क्र. 2700-2015. - अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 943- भू-अर्जन-2015 दिनांक 04-04-2015 द्वारा , राज्य सरकार ने परियोजना के लिए औंकारेश्वर जलाशय ग्राम गुंजारी , तहसील मांधाता, जिला खण्डवा से ग्राम बालाबाद, तहसील सनावद, जिला खरगोन के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है.

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 17 अप्रैल 2015 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है.

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा , पाईप लाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा.

अनुसूची जिला

खसरा क्रमांक

तहसील

(4) (1)

(2)

ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक (3)

17

31

32/3

32/4

33

83/5

83/6

92/2

92/3

92/4

93/1

93/3 खरगोन

सनावद

राजपुरा/43

93/4

93/5

93/6

93/7

93/8..

94/8

97/36

98/2

98/3

99/1

99/2

100/1 उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि ( हेक्टर में )

(5)

0.579

0.049

0.951

0.016

0.049

0.004

0.300

0.105

0.105

0.105

0.072

0.089

0.113

0.130

0.130

0.130

0.008

0.057

0.020

0.388

0.243

0.089

0.550

0.170

4.452

योग ..

6490

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 नवम्बर 2015

क्र. 2705-2015.- अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 945- भू-अर्जन-2015 दिनांक 04-04-2015 द्वारा, राज्य सरकार ने परियोजना के लिए औंकारेश्वर जलाशय ग्राम गुंजारी, तहसील मांधाता, जिला खण्डवा से ग्राम बालाबाद, तहसील सनावद, जिला खरगोन के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है .

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 17 अप्रैल 2015 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी /अधिभोगी को भी दी गई है.

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा , पाईप लाईन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा:-

अनुसूची

तहसील

खसरा क्रमांक

जिला

ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि ( हेक्टर में ) (3)

(5)

(2)

(4)

(1)

38/1

0.210

सनावद

अंजरूद/44

खरगोन

0.072

39

41/1

0.263

45

0.049

46

0.202

0.081

47

220/1

0.332

0.174

221/1

0.062

221/2

0.656

238/3

239/1

0.469

239/2

0.437

0.004

242

243/1

0.437

0.008

245/1

0.069

245/2

0.227

250

3.752

योग ..

क्र. 2710-2015.- अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 947 - भू-अर्जन-2015 दिनांक 04-04-2015 द्वारा , राज्य सरकार ने परियोजना के लिए औंकारेश्वर जलाशय ग्राम गुंजारी , तहसील मांधाता, जिला खण्डवा से ग्राम बालाबाद, तहसील सनावद, जिला खरगोन के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है.

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 17 अप्रैल 2015 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है.

भाग 1 ]

6491

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 नवम्बर 2015

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा , पाईप लाईन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा:-

अनुसूची

खसरा क्रमांक

जिला

तहसील

ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक

(2)

(4) (1)

(3)

10 खरगोन

भोकरिया/44

सनावद

11

15/2

15/3

16/2

16/3

16/4

17/3

21/3

21/4

22/1

22/3

24/1

24/2

24/3

24/5

24/6

25

26/1

26/2 उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि ( हेक्टर में )

(5)

0.445

0.275

0.243

0.202

0.186

0.332

0.227

0.008

0.243

0.020

0.210

0.121

0.243

0.008

0.073

0.069

0.016

0.130

0.291

0.121

0.097

3.560

योग ..

मधुवंत राव धुर्वे, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) .

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय , कलेक्टर, जिला भिण्ड , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

गोहद, दिनांक 30 अक्टूबर 2015

क्र. 05 अ- 82-14-15- भू-अर्जन 1859. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता हैं अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई व्यक्ति अधिसूचना [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 नवम्बर 2015

6492

के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. परियोजना की मुख्य नहर/माइनर नहर/ सब - माइनर नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है, इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-

अनुसूची

संपत्ति का विवरण

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(6)

(4)

(5)

(1)

(2)

(3)

पिपरसाना

गोहद

भिण्ड

कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्र. 2 डबरा जिला ग्वालियर.

हरसी उच्चस्तरीय नहर की शीतला माता शाखा नहर की 6 आर माइनर के निर्माण हेतु.

सर्वे क्रमांक 261 में से रकवा 0.020

भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) गोहद के कार्यालय में देखा जा सकता है .

क्र. 06 अ - 82-14-15- भू-अर्जन- 1860.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है , अतः भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को , इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. परियोजना की मुख्य नहर/माइनर नहर/ सब - माइनर नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है, इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-

अनुसूची

संपत्ति का विवरण

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

तहसील नगर/ग्राम

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(6)

(5)

(4)

(1)

(2)

(3)

पिपरसाना

भिण्ड गोहद

कार्यपालन यंत्री , हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्र. 2 डबरा जिला ग्वालियर.

हरसी उच्चस्तरीय नहर की शीतला माता शाखा नहर की 5 एल माइनर के निर्माण हेतु.

सर्वे क्रमांक 589/1 एवं 589/2में से रकवा 0.050

भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) गोहद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 07 अ- 82-14-15- भू-अर्जन- 1861.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई व्यक्ति अधिसूचना 6493

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 नवम्बर 2015

भाग 1 ]

के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. परियोजना की मुख्य नहर/माइनर नहर/ सब - माइनर नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है, इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है : -

संपत्ति का विवरण

जिला

नगर/ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(3) पिपरसाना

(2) गोहद

(1) भिण्ड

(4) सर्वे क्रमांक 4898 में से रकबा 0.140एवं 3761 में से रकबा 0.080

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्र. 2 डबरा जिला ग्वालियर.

(6) हरसी उच्चस्तरीय नहर की शीतला माता शाखा नहर की 5 आर माइनर के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) गोहद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, इलैया राजा टी. , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छतरपुर , दिनांक 31 अक्टूबर 2015

प्र. क्र. 03- अ- 82-2014-2015.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से भाग (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 धारा 11 ( 1 ) के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 की उपधारा ( 1 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है. निम्नांकित परियोजना के अधिकांश ( बृहद ) भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्ण कर ली गई हैं. इसी परि. के निर्माण हेतु अंश भाग की भू- अर्जन कार्यवाही वांछित है:-

भूमि का वर्णन

तहसील

नगर/ग्राम

जिला

अर्जित क्षेत्रफल लगभग (हेक्टेयर में )

(3) गंज

(4) 1.049 (2) राजनगर

(1) छतरपुर

(पूरक द्वितीय )

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के अन्तर्गत प्रधिकृत अधिकारी

(5) भू-अर्जन अधिकारी , राजनगर

(6) ललितपुर - खजुराहो नई बड़ी रेल लाईन का निर्माण कार्य.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी राजनगर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मसूद अख्तर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

6494

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 नवम्बर 2015

कार्यालय, कलेक्टर, जिला मण्डला, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

मण्डला, दिनांक 3 नवम्बर 2015

क्र. भू- अर्जन-05 ( अ-82 ) -2015-16.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्रांधिकृत करता है :-

भूमि का वर्णन

जिला तहसील ग्राम एवं प.ह.नं.

भूमि का लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(3)

(4) (2)

(1)

15.02 मण्डला

पड़रिया

बिछिया

प. ह. नं. 31 .

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास, संभाग क्र. 2 , जिला मण्डला.

हालौन सिंचाई परियोजनान्तर्गत बांयी तट मुख्य नहर एवं वितरिका नहर निर्माण हेतु.

भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी ( रा ) एवं भू- अर्जन अधिकारी , बिछिया तथा कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास, संभाग क्र. 2, जिला मण्डला के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. भू- अर्जन-01 ( अ -82 ) -2015-16 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमि का वर्णन

तहसील

जिला

ग्राम एवं प.ह.नं.

भूमि का लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(3)

(4) (2)

(1)

15.33 मण्डला

देई

बिछिया

प. ह. नं. 31 .

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6) कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास , संभाग क्र. 2 , जिला मण्डला.

हालोन सिंचाई परियोजनान्तर्गत बांयी तट मुख्य नहर निर्माण हेतु.

भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा ) एवं भू- अर्जन अधिकारी , बिछिया तथा कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास, संभाग क्र. 2 , जिला मण्डला के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. भू- अर्जन-02 ( अ -82 ) -2015-16.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के भाग 1 ]

6495

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 नवम्बर 2015

खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

तहसील

जिला

भूमि का वर्णन ग्राम एवं प.ह.नं.

भूमि का लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(3)

(2)

(4) (1)

08.34 मण्डला बिछिया लपटी प. ह. नं. 32

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास , संभाग क्र. 2 , जिला मण्डला.

हालोन सिंचाई परियोजनान्तर्गत बांयी तट मुख्य नहर निर्माण हेतु.

भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी ( रा ) एवं भू- अर्जन अधिकारी, बिछिया तथा कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास, संभाग क्र. 2, जिला मण्डला के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. भू- अर्जन -03 ( अ -82 ) -2015-16.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमि का वर्णन

तहसील

जिला

ग्राम एवं प.ह.नं.

भूमि का लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2)

(3)

(4) (1)

13.26 मण्डला बिछिया धमनगांव प. ह. नं. 32

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास , संभाग क्र. 2 , जिला मण्डला.

हालोन सिंचाई परियोजनान्तर्गत बांयी तट मुख्य नहर निर्माण हेतु.

भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी ( रा ) एवं भू- अर्जन अधिकारी , बिछिया तथा कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास , संभाग क्र. 2, जिला मण्डला के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. भू- अर्जन -04 ( अ-82 ) -2015-16 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासनं, इसके द्वारा, अनुसूची के 6496

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 नवम्बर 2015

खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमि का वर्णन

जिला तहसील ग्राम एवं प.ह.नं.

भूमि का लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2) (3)

(4) (1)

10.19 मण्डला बिछिया बुड़ला प. ह. नं. 32

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास , संभाग क्र. 2 , जिला मण्डला.

हालोन सिंचाई परियोजनान्तर्गत बांयी तट मुख्य नहर निर्माण हेतु.

भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी ( रा ) एवं भू- अर्जन अधिकारी , बिछिया तथा कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास, संभाग क्र. 2 , जिला मण्डला के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, लोकेश कुमार जाटव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बालाघाट, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

कटंगी, बालाघाट, दिनांक 5 नवम्बर 2015

क्र. 3030- अ- 82-2014-2015.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न खाने ( 1 ) से ( 4 ) तक में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 ( क्रमांक सन् 2013 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमि का वर्णन

तहसील नगर/ग्राम

जिला

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन

धारा 4 की उपधारा ( 2 )

द्वारा प्राधिकृत

अधिकारी

अर्जनीय क्षेत्र (हेक्टर में) (2)

(3)

(4) (1)

कटंगी

बालाघाट

अर्जुननाला, चिकमारा , चौखण्डी,

शासकीय भूमि 7.297 हे. (संरचना सहित) .

पौनिया,

हीरापुर, तिरोडी.

(6)

(5)

उपमुख्य अभियंता निर्माण दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे नागपुर ( महाराष्ट्र) .

कटंगी से तिरोडी बड़ी रेल लाइन का निर्माण कार्य के प्रयोजन हेतु.

टीप.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी कटंगी के न्यायालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, व्ही. किरण गोपाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

6497

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 नवम्बर 2015

भाग 1 ]

राजस्व विभाग

कार्यालय , कलेक्टर, जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खंडवा, दिनांक 7 अक्टूबर 2015

नस्ती क्र. 186-2013- एल. ए. भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक-04- अ-82-2012-13-शुद्धि पत्र. इंदिरा सागर परियोजना की अटूट वितरण शाखा वितरण शाखा के विस्तारीकरण कार्य हेतु ग्राम अटूटखुर्द बैनीपुरा तहसील पुनासा जिला खंडवा के भू-अर्जन प्र. क्रं. 4-अ- 82-2012-13 में भू- अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिनियम 2013 की धारा 19 की उद्घोषणा प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र में दिनांक6-3-2015, समाचार- पत्र स्वदेश दिनांक 6-3-2015 राज एक्सप्रेस में दिनांक 6-3-2015 आम इस्तहार में 5-3-2015 को प्रकाशित हुआ है.

उक्त उद्घोषणा में निम्नानुसार संशोधन पढ़ा जावे. जी. नम्बर. 24326/15 .

संशोधित खसरा नम्बर पूर्व प्रकाशित खसरा व रकबा

संशोधित

संशोधन

पूर्व प्रकाशित

रकबा

रकबा

खसरा नम्बर

खसरा नम्बर

(2)

(2)

(1)

(1)

260/3

0.04

0.04

260

0.06

0.06

158/1

258/1

उक्त प्रकाशन उद्घोषणा में कुल अर्जनीय रकबा 3.53 है. यथावत रहेगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम. के. अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग रीवा, दिनांक 16 अक्टूबर 2015

पत्र क्र. 370 - भू-अर्जन-2015.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची सारणी के कालम (2 ) में वर्णित भूमि, अनुसूची की सारणी के कालम ( 3 ) में उल्लेखित भूमि के रकबे का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 उपधारा (4) के अंतर्गत एतद्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि की आवश्यकता लोक प्रयोजन के लिए है.

चूंकि ग्राम नदहाकला ( रीवा ) में " छिपिया तेंदुआ नदहा कला वाया बालमुकुन्दा मार्ग " का निर्माण कार्य स्वीकृत है . इस कारण अधिनियम के उपधारा ( 2 ) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा (म. प्र. )

(ख) तहसील- नईगढ़ी

(ग) नगर/ग्राम- नदहाकला

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.597 हेक्टेयर.

अर्जित रकबा (हेक्टर में)

(2)

खसरा नंबर (1)

निजी भूमि

0.050

186

0.050

189

0.100

190

0.080

191/1 , 191/2 , 191/3

0.060

192

0.110

193

195

0.070

0.030

194

200

0.090

0.016

201

0.020

230

0.025

234/1, 234/2

0.035

236/1 , 236/2

0.040

238

239/1 , 239/2 ,

0.045

239/3 , 239/4

0.030

241/1, 241/2

242

0.035

0.060

244

0.040

171

0.020

170

0.035

96/1 , 96/2 , 96/3

172

0.040

0.030

173/1 , 173/2

0.020

174 6498

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 नवम्बर 2015

(2)

(1)

0.014

175

0.050

228

0.025

177/1 , 177/2

0.016

178

179

0.030

215

0.004

0.070

41

40

0.050

39

0.050

0.035

38

0.040

27

0.035

26

0.090

25/2क, 25/22ख

23

0.080

0.070

24/1 , 24/2

104

0.040

0.040

103/2, 103/1

0.045

102/2

0.040

101

0.045

100

99

0.130

0.025

196/1 , 196/2

199

0.004

0.010

233/1, 233/2

167

0.030

0.007

166

0.015

144/1, 144/2

0.004

142/1, 142/2

0.080

7/1 , 7/2

0.040

8/1 , 8/2

0.036

9

216

0.015

220

0.030

0.030

221

222

0.040

0.030

223

0.025

228

0.035

229

योग .. 2.597

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- छिपिया तेंदुआ नदहा कला वाया बाल मुकुन्दा मार्ग के निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा एवं प्लान कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग संभाग क्र. 1 , रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

पत्र क्र. 371 - भू-अर्जन-2015.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची सारणी के कालम (2 ) में वर्णित भूमि, अनुसूची की सारणी के कालम ( 3 ) में उल्लेखित भूमि के रकबे का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 उपधारा (4 ) के अंतर्गत एतद्वारा घोषित किया जाता है कि निजी शासकीय भूमि कीआवश्यकता लोक प्रयोजन के लिए है.

चूंकि ग्राम तेंदुआ (रीवा ) में " छिपिया तेंदुआ नदहा कला वाया बालमुकुन्दा मार्ग " का निर्माण कार्य स्वीकृति है . इस कारण अधिनियम के उपधारा ( 2 ) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- रीवा ( म. प्र. )

(ख) तहसील- नईगढ़ी

(ग) नगर/ ग्राम- तेंदुआ

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.016 हेक्टेयर.

अर्जित रकबा (हेक्टर में)

खसरा नंबर (1)

(2)

निजी भूमि

0.042

23/1क, 23/1 ख

0.061

23/2/1 , 23/2/2, 23/2/3

0.145

24/1 , 24/2 , 24/3

31

0.153

42

0.304

61

0.110

0.100

63/1 , 63/2

0.101

64/2

योग .. 1.016

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- छिपिया तेंदुआ नदहा कला वाया बाल मुकुन्दा मार्ग के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा एवं प्लान कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग संभाग क्र. 1 , रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है .

पत्र क्र. 372 - भू-अर्जन-2015.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची सारणी के कालम (2) में वर्णित भूमि, अनुसूची की सारणी के कालम ( 3 ) में उल्लेखित भूमि के रकबे का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और 6499

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 नवम्बर 2015

भाग 1 ]

पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 उपधारा (4) के अंतर्गत एतद्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि की आवश्यकता लोक प्रयोजन के लिए है.

चूंकि ग्राम छिपिया ( रीवा ) में " छिपिया तेंदुआ नदहा कला वाया बालमुकुन्दा मार्ग " का निर्माण कार्य स्वीकृत है. इस कारण अधिनियम के उपधारा ( 2 ) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- रीवा (म. प्र. )

(ख) तहसील- नईगढ़ी

(ग) नगर/ ग्राम- छिपिया

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.880 हेक्टेयर.

अर्जित रकबा (हेक्टर में) (2)

(1)

0.200

खसरा नंबर 240

0.100

244/1, 244/2

0.150

270

243

0.040

0.035

269/1 क

0.040

271/ 1 ख

0.050

271/2

0.050

272

0.040

273

0.085

289

0.090

290

योग . 0.880

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- छिपिया तेंदुआ नदहा कला वाया बाल मुकुन्दा मार्ग के निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग संभाग क्र. 1 , रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राहुल जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग सिवनी, दिनांक 26 अक्टूबर 2015

क्र. 10057- जि.भू.अ. -2015.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में खसरा वर्णित भूमि, की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित अर्जित भूमि रकबा का सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है, उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-सिवनी

(ख) तहसील- सिवनी

ग्राम- शुक्ला प. ह. नं. 06

(ग)

लगभग क्षेत्रफल-0.08 हेक्टेयर.

(घ)

ख. नं.

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (1)

(2)

6/3 8

0.05 0.03 योग 0.08

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यक है गोकलपुर शुक्लामार्ग निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय कलेक्टर भू-अर्जन अधिकारी सिवनी जिला सिवनी में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, भरत यादव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कटनी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग कटनी, दिनांक 28 अक्टूबर 2015

प्र. क्र. 06- अ-82-2014-15.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन्2013) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-कटनी

(ख) तहसील- बहोरीबंद 6500

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 नवम्बर 2015

(ग) ग्राम- छपरा, प.ह.नं. 73 , नं.बं. 233 (घ) लगभग क्षेत्रफल-31.31 हेक्टेयर.

खसरा नं.

रकबा (हेक्टेयर में)

(1)

(2)

1.47

18/1

1.17

19/1

1.47

18/2

19/2

1.17

20

0.25

0.20

24

1.05

25/1

26

1.56

0.20

67/24

2.19

74

0.40

67/23

28

0.30

2.95

21

0.30

67/14

1.40

67/13

0.70

67/10

0.48

67/12

1.90

67/4

0.60

67/6

67/5

0.35

0.90

67/11

2.00

67/2

2.00

67/3

2.00

67/8

1.10

67/7

25/2

3.20 योग .. 31.31

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- धरमपुरा जलाशय के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी , बहोरीबंद में किया जा सकता है.

(4) प्रकरण में समुचित सरकार प्राधिकृत कलेक्टर कटनी के द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 27 अगस्त 2015 के द्वारा भू-अर्जन अधिनियम 2013 के अध्याय ii तथा iii के प्रावधानिक कार्यवाही से विमुक्त किये जाने के कारण सामाजिक समाघात कारक कार्यवाही एवं कुटुम्बों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन का सार प्रकाशन नहीं किया जा रहा है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, विकास सिंह नरवाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला नीमच, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग नीमच , दिनांक 31 अक्टूबर 2015

प्र. क्र. 03- अ- 82-2014-2015.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की एवं परिसम्पत्तियों की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिनियम, 2013 की धारा 19 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार यह घोषित किया जाता है कि भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची ( 1 )

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- नीमच

(ख) तहसील-नीमच

(ग) ग्राम का नाम- मुण्डला 4.960

सेमली मेवाड़ 0.930 कुल योग 5.890

अनुसूची ( 2 ) भूमि का विस्तृत वर्णन

सर्वे नम्बर

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

अर्जित किया गया रकबा (हेक्टर में ) एवं परिसम्पत्तियों काविवरण

(3) (1)

(2) ग्राम मुण्डला

रेतम बैराज

0.030

685पे.

0.040

परियोजना में 690पे.

0.030

685पे.

निजी भूमियों

0.040

केअर्जन में 690पे .

0.070

690पे.

छूटे सर्वे नम्बर

0.330

एवं 692पे.

0.020

694मीन

परिसंपत्तियों

0.650

केअर्जन का 695पे.

0.550

696पे.

पूरक प्रस्ताव.

0.050

697पे.

0.550

698पे.

0.050

695पे.

0.150

738पे.

0.400

735मीन भाग 1 ]

6501

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 नवम्बर 2015

(2)

(1)

(3) 736

0.250

737

0.290

0.190

741मीन

0.420

739

740

0.260

0.190

741मीन

742

0.350

4.960

कुलयोग ..

ग्राम सेमली मेवाड़

701

0.090

0.030

702मीन

0.020

702मीन

710

0.080

0.030

708मीन

0.090

711

0.140

712

0.320

1125

0.130

1137 मीन

0.930

कुलयोग

भूमि का नक्शा भू-अर्जन अधिकारी, उपखण्ड- नीमच एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, नीमच के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नन्द कुमारम्, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग छिन्दवाड़ा, दिनांक 31 अक्टूबर 2015

क्र. 8735 - भू- अर्जन- 2015.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः " भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता काअधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- छिन्दवाड़ा

(ख) तहसील- चौरई

(ग) नगर/ग्राम- ग्राम- देवरीकला, ब. नं. 133, प. ह. नं.04 रा.नि.मं. -चौरई

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल 0.450 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियाँ.

प्रस्तावित

खसरा नम्बर

प्रस्तावित रकबा (हे. में)

(2)

(1)

191/6

0.100

0.050

202/5, 243/3

0.300

202/4, 243/2

मकान पक्का-1 ,

356/1 , 358/1 , 359/1

मकान कच्चा-1 ,

356/2 ख, 357/2 ख,

358/2ख, 359/2 ख

0.450 हेक्टेयर एवं

योग .

प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली सम्पत्तियां.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बांध निर्माण से डूब क्षेत्र के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट http:// www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.

(4) अर्जिन किये जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांध जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 , तहसील चौरई , जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन परियोजना , मिट्टी बांध उपसंभाग क्रमांक 02 , सिंगना , तहसील चौरई , जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

क्र. 8736 - भू- अर्जन- 2015.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता काअधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

[भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 नवम्बर 2015

6502

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बालघाट, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग (क) जिला- छिन्दवाड़ा

(ख) तहसील- चौरई

कटंगी , दिनांक 5 नवम्बर 2015 (ग) नगर/ग्राम- ग्राम- मडुआढ़ाना ब. नं. 222, प. ह. नं.02 रा.नि.मं. -चौरई

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल 01.777 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियाँ.

(2) प्रस्तावित रकबा (हे. में)

क्र. 3031- अ-82- वर्ष 2014-2015.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1984 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोग के लिये आवश्यक है:-

प्रस्तावित खसरा नम्बर (1)

0.243

अनुसूची

393/4

0.160

388/5

0.287

405/4

( 1 ) भूमि का वर्णन-

0.287

405/5

(क) जिला- बालाघाट

0.267

412/5

(ख) तहसील- कटंगी/तिरोडी

0.533

32/3, 158/5

(ग) ग्राम- अर्जुननाला/चिकमारा/चौखण्डी/पौनिया/हीरापुर एवं तिरोडी.

(घ) शासकीय भूमि कुल रकबा -7.297 हेक्टर.

योग .. 1.777 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली

संपत्तियां.

रकबा प्रभावित रकबा ग्राम का नाम में) (हे. में. )

खसरा नम्बर

कुल (हे.

(4)

(3)

(2)

(1)

0.182

3.573

अर्जुननाला

249

0.184

1.222

अर्जुननाला

322

0.021

0.725

344

अर्जुननाला

0.182 अर्जुननाला

3.573

(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बांध निर्माण से डूब क्षेत्र के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

364

0.072

0.781

513

अर्जुननाला

चिकमार

0.129

0.291

182

चिकमार

0.101

0.061

184

चिकमार

0.105

0.376

188

चिकमार

3.466

0.263

216

(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट http:// www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.

चिकमार

0.073

0.738

220

चिकमार

0.085

2.842

392

0.737

चिकमार

3.249

530

चिकमार

0.145

0.145

543

(4) अर्जिन किये जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

चिकमार

0.040

0.040

548

चौखण्डी

0.052

0.352

43

चौखण्डी

3.758

0.121

76

चौखण्डी

0.648

2.428

210

पौनिया

0.279

0.809

2/6

(5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांध जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 , तहसील चौरई , जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

पौनिया

0.061

0.247

17

पौनिया

0.020

0.219

103

पौनिया

0.712

0.049

140, 141

पौनिया

0.854

17.526

523/1 , 2 , 3

पौनिया

0.903

1.433

523/4

(6 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन परियोजना, मिट्टी बांध उपसंभाग क्रमांक 02 , सिंगना , तहसील चौरई , जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

पौनिया

0.478

1.214

523/6

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, महेशचन्द्र चौधरी , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

6503

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 नवम्बर 2015

भाग 1 ]

(2)

(1)

(3)

(4)

0.283

1.214

पौनिया 523/7

2.670

0.190

61/5

हीरापुर

0.627

1.619

61/7

हीरापुर

0.202

66/5

0.874

हीरापुर 2.307

0.142

67

हीरापुर 1.647

0.109.

283

तिरोडी कुल रकबा 7.297 हे.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन- कटंगी तिरोडी रेल मार्ग के निर्माण हेतु भूमि की आवश्यकता है.

.(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण ( भू- अर्जन ) अधिकारी, कटंगी के न्यायालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, व्ही. किरण गोपाल , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना , जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग रीवा , दिनांक 5 नवम्बर 2015

क्र. 2244-कार्य- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थिति भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- रीवा

(ख ) तहसील- हुजूर

(ग) नगर/ग्राम- रमपुरवा

(घ) लगभग क्षेत्रफल - 2.452 हेक्टेयर .

खसरा नं.

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

0.182

6

0.034

14

0.139

17

0.096

20

0.087

26

0.089

27

0.125

42

(2)

(1)

45

0.120

52

0.058

57

0.163

0.079

56

84

0.067

0.144

85

86

0.173

87

0.101

0.101

88

101

0.005

0.130

111

0.074

112

0.038

115/1

0.038

115/2

116

0.101

117

0.120

0.063

118

0.010

119

120

0.115

. 2.452

योग

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-टोन्स लिंक नहर के बायें पार्श्व में अतिरिक्त सैच्य हेतु अतरैली सबमाइनर नं. 2 के विस्तार कार्य माइनर नहर के निर्माण में आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थिति संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2246 - कार्य- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमिकी, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थिति भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील-सेमरिया

(ग) नगर/ग्राम-नंदनीपुर 268

(घ) लगभग क्षेत्रफल -0.294 हेक्टेयर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

58

0.094

0.050

62 6504

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 नवम्बर 2015

(2)

(1)

0.060

71

72

0.019

0.015

73

75

0.030

76

0.006

0.010

105

0.010

106

योग 0.294

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- टोन्स लिंक नहर के बायें पार्श्व में अतिरिक्त सैच्य हेतु रहट सबमाइनर नं. 3 के विस्तार कार्य माइनर नहर के निर्माण में आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थिति संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2248 - कार्य- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आंवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थिति भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील- सेमरिया

(ग) नगर/ग्राम- गोदहा

(घ) लगभग क्षेत्रफल -0.744 हेक्टेयर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

0.216

371

0.288

431

0.120

435

436

0.120

. 0.744

योग

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- टोन्स लिंक नहर के बायें पार्श्व में अतिरिक्त सैच्य हेतु अतरैली सबमाइनर नं. 2 के विस्तार कार्य माइनर नहर के निर्माण में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि पर स्थिति संपत्तियों के अर्जन हेतु .

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2250 - कार्य- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थिति भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील-सेमरिया

(ग ) नगर/ ग्राम- नंदनीपुर कोठार

(घ) लगभग क्षेत्रफल -0.848 हेक्टेयर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

246

0.235

0.095

248

0.085

249

0.130

250

251

0.101

0.106

274

0.019

279

291

0.053

0.024

.290

योग 0.848

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- टोन्स लिंक नहर के बायें पार्श्व में अतिरिक्त सैच्य हेतु कोठी टोला माइनर नं. 1 के विस्तार कार्य माइनर नहर के निर्माण में आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थिति संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक , भू-अर्जन एवं पुनर्वास, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 2252 -कार्य- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थिति भूमि के अर्जन हेतु 6505

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 नवम्बर 2015

भाग 1 ]

आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

( ख ) तहसील - हुजूर

(ग) नगर/ग्राम-मकरवट

(घ) लगभग क्षेत्रफल - 1.904 हेक्टेयर.

. खसरा नं.

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (1)

(2)

0.008 23/2

0.216 24

32/2

0.086

0.110 39

0.064 113

0.058 114

115

0.015

0.044 117

118

0.044

0.096 120/1

124/2

0.008

0.048 125/2

0.036 138/1

0.024 138/2

0.039 138/3

0.018 141

182

0.012

0.008 183

0.048 184

187

0.026

0.058 188

0.042 203

0.178 206

228

0.144

0.034 230

0.006 231

232

0.034

0.029 244

0.048 271/1

0.021 272

0.034 304

0.024 312

(2)

(1)

0.080

313

0.008

314

315

0.030

0.034

316

0.027

342

0.029

344

0.010

345

1.878

कुल योग

शासकीय 0.026

204

1.904

महायोग

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- टोन्स लिंक नहर के बायें पार्श्व में अतिरिक्त सैच्य हेतु रहट सबमाइनर नं. 3 के विस्तार कार्य माइनर नहर के निर्माण में आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थिति संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2254- कार्य- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थिति भूमि के अर्जन हेतु आबश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील- सेमरिया

(ग) नगर/ग्राम- बरों कोठार

(घ) लगभग क्षेत्रफल - 0.204 हेक्टेयर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

0.060

747

748

0.054

0.012

749

0.014

754

0.010

755

0.064

756

0.204

योग [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 नवम्बर 2015

6506

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- टोन्स लिंक नहर के बायें पार्श्व में अतिरिक्त सैच्य हेतु अतरैली सबमाइनर नं. 2 के विस्तार कार्य माइनर नहर के निर्माण में आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थिति संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 2256-कार्य- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थिति भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील-सेमरिया

(ग) नगर/ग्राम- बीरखाम

(घ) लगभग क्षेत्रफल - 1.182 हेक्टेयर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में )

(1)

(2)

10

0.108

0.077

16

30

0.015

31

0.050

32

0.050

0.027

33

0.067

38

0.005

42

0.120

43

0.120

44

0.072

72

0.022

73

0.005

74

182

0.106

0.062

184

0.156

187

0.120

191

योग . 1.182

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- टोन्स लिंक नहर के बायें पार्श्व में अतिरिक्त सैच्य हेतु कोटी टोला माइनर नं. 2 के विस्तार कार्य माइनर नहर के निर्माण में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि पर स्थिति संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2258-कार्य- भू- अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थिति भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील- सेमरिया

(ग ) नगर/ ग्राम- बीड़ा मामला

(घ) लगभग क्षेत्रफल -0.742 हेक्टेयर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

0.077

866

0.014

868

869

0.014

0.022

870

0.043

873

0.039

875

878

0.058

0.067

879

883

0.178

900

0.077

0.110

901

2400

0.043 योग 0.742

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- टोन्स लिंक नहर के बायें पार्श्व में अतिरिक्त सैच्य हेतु कोठी टोला माइनर नं . 2 के विस्तार कार्य माइनर नहर के निर्माण में आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थिति संपत्तियों के अर्जन हेतु.

6507

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 नवम्बर 2015

भाग 1 ]

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2260 - कार्य- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थिति भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील- सेमरिया

(ग) नगर/ ग्राम- भेलौड़ी

(घ) लगभग क्षेत्रफल - 2.020 हेक्टेयर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(1)

(2)

0.058

184

0.063

244

0.039

247/1

247/2

0.058

0.007

248

0.067

249/1

0.091

249/2

0.006

250/1

0.006

250/2

260

0.067

0.005

261/2

262

0.034

264

0.010

265

0.089

361

0.034

(1)

(2)

402

0.019

0.178

408

0.087

409

0.034

410

0.066

411

0.018

412

0.045

413

420

0.010

0.099

461

462

0.048

0.012

464

466

0.019

467

0.005

0.024

471

. 2.000

कुल योग

0.015

236

शासकीय

0.005

469

शासकीय

0.020

कुल योग ..

2.020

महायोग

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - टोन्स लिंक नहर के बायें पार्श्व में अतिरिक्त सैच्य हेतु कोठी टोला सबमाइनर नं. 2 के विस्तार कार्य माइनर नहर के निर्माण में आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थिति संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2262- कार्य- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भूमि अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थिति भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

6508

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 नवम्बर 2015

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील-सेमरिया

(ग) नगर/ग्राम-कोलहट ( कोलहड़ ) 88

(घ ) लगभग क्षेत्रफल -0.637 हेक्टेयर.

खसरा नं .

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में )

(2)

(1)

0.120

64

0.034

65

0.020

69

0.063

70

0.082

71

0.250

75

0.068

83

योग 0.637

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - टोन्स लिंक नहर के बायें पार्श्व में अतिरिक्त सैच्य हेतु कोठी टोला सबमाइनर नं . 2 के विस्तार कार्य माइनर नहर के निर्माण में आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थिति संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2264-कार्य- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया

[भाग 1 जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थिति भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- रीवा

(ख) तहसील- सेमरिया

(ग) नगर/ ग्राम- नंदनीपुर कोठार 269

(घ) लगभग क्षेत्रफल -0.595 हेक्टेयर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

0.072

49

50

0.072

51

0.017

0.073

52

0.106

54

55

0.074

56

0.149

57

0.010

0.012

58

कुल योग .. 0.585

75

शासकीय .. 0.010

महायोग 0.595

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- टोन्स लिंक नहर के बायें पार्श्व में अतिरिक्त सैच्य हेतु कोठी टोला सबमाइनर नं. 2 के विस्तार कार्य माइनर नहर के निर्माण में आने वाली निजी शासकीय भूमि पर स्थिति संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. एल. साकेत, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

भाग 1 ]

उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर जबलपुर, दिनांक 28 अक्टूबर 2015

क्र. B -4869-दो- 2-44-2012.- श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , सतना को दिनांक 19 से 20 अक्टूबर 2015 तक दो दिवस के अर्जित अवकाश के साथ एल.टी.सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण वर्ष 2011 से वर्ष 2015 तक की ब्लाक अवधि हेतु 10 दिवस ( केवल दस दिवस ) के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक- 3- ( ए) 19-03- इक्कीस - ब ( एक) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9 ( 1 -ड) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक- 3666- इक्कीस- ब ( एक) 2011 , दिनांक 8 अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के अंतर्गत प्रदान की जाती है .

क्र. D -5725- दो- 2-22-2013.- श्री एच. एन. वाजपेयी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दतिया को दिनांक 7 से 9 अक्टूबर 2015 तक तीन दिवस के अर्जित अवकाश के साथ एल.टी.सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण वर्ष 2011 से वर्ष 2015 तक की ब्लाक अवधि हेतु 10 दिवस ( केवल दस दिवस ) के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक - 3- (ए) 19-03- इक्कीस- ब( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9 ( 1 -ड ) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक- 3666- इक्कीस ब( एक ) 2011 , दिनांक 8 अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के अंतर्गत प्रदान की जाती है.

क्र. D- 5727-दो- 2-55-2013.- श्री विनोद भारद्वाज, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , राजगढ़ को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए) 19-03- इक्कीस- ब( एक) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2013 से दिनांक 31 अक्टूबर 2015 तक 2 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

जबलपुर, दिनांक 29 अक्टूबर 2015

क्र. C-4539- दो-2-14-2012 .- श्री ए. जे. खान, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छिन्दवाड़ा को दिनांक 29 सितम्बर से 1 अक्टूबर 2015 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 2 अक्टूबर 2015 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटाने पर श्री ए. जे. खान, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , छिन्दवाड़ा को छिन्दवाड़ा पुनः पदस्थापित किया जाता है.

6509

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 नवम्बर 2015

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री ए. जे. खान , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. C-4541-दो-2-29-2009.- श्री एस. डी. दुबे, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , खण्डवा को दिनांक 13 से 20 अक्टूबर 2015 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 10, 11 एवं 12 अक्टूबर 2015 के तथा अवकाश के पश्चात् में 21 से 25 अक्टूबर 2015 तक के सार्वजनिक अवकाश के लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटाने पर श्री एस. डी. दुबे, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , खण्डवा को खण्डवा पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री एस. डी. दुबे, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. D - 5756-दो- 2-33-2010.- श्री रणजीत सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विदिशा को दिनांक 7 से 11 सितम्बर 2015 तक दोनों दिन सम्मिलित करके पांच दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 5 , एवं 6 सितम्बर 2015 के तथा अवकाश पश्चात् में दिनांक 12 एवं 13 सितम्बर 2015 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटाने पर श्री रणजीत सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विदिशा को विदिशा पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री रणजीत सिंह उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. D-5758-दो-2-41-2009.- श्री बी. के. श्रीवास्तव, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , शिवपुरी को मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक- 3- (ए ) 19-03- इक्कीस - ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2013 से दिनांक 31 अक्टूबर 2015 तक 6510

2 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

क्र. D- 5760-दो- 2-49-2007.- श्री जी. के. शर्मा , प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय मंडलेश्वर को दिनांक 6 से 7 अक्टूबर 2015 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

अवकाश से लौटाने पर श्री जी . के. शर्मा , प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय मंडलेश्वर को मंडलेश्वर पुनः पदस्थापित किया जाता है .

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री जी. के. शर्मा उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. D -5763- दो- 2-40-2009.- श्रीमती कुमुदबाला बरणा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, भोपाल को दिनांक 5 से 9 अक्टूबर 2015 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 4 अक्टूबर 2015 के तथा अवकाश के पश्चात् में 10 से 12 अक्टूबर 2015 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटाने पर श्रीमती कुमुदबाला बरणा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , भोपाल को भोपाल पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अंर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती कुमुदबाला बरणा उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.

क्र. D - 5765- दो-2-32-2014 .- श्री आर. के. सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मण्डला को दिनांक 14 सितम्बर 2015 का एक दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री आर. के. सिंह , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , मण्डला को मण्डला पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था .

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. के. सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 नवम्बर 2015

कार्यरत रहते.

क्र. D- 5767- दो- 2-32-2010.-श्रीमती कनकलता सोनकर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , छतरपुर को दिनांक 28 सितम्बर 2015 से 1 अक्टूबर 2015 तक दोनों दिन सम्मिलित करके चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 27 सितम्बर 2015 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 2 अक्टूबर 2015 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्रीमती कनकलता सोनकर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , छतरपुर को छतरपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती कनकलता सोनकर उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.

जबलपुर, दिनांक 30 अक्टूबर 2015

क्र. B -4927- दो -3-76-2009.- श्री सत्येन्द्र कुमार सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अलीराजपुर को दिनांक 5 से 9 अक्टूबर 2015 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 4 अक्टूबर 2015 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 10 से 12 अक्टूबर 2015 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .

अवकाश से लौटने पर श्री सत्येन्द्र कुमार सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अलीराजपुर को अलीराजपुर पुनः पदस्थपित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री सत्येन्द्र कुमार सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

जबलपुर, दिनांक 30 अक्टूबर 2015

क्र. B -4948- दो- 2-29-2009.- श्री एस. डी. दुबे, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , खण्डवा को दिनांक 3 अक्टूबर 2015 का एक दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 2 अक्टूबर 2015 के तथा अवकाश के पश्चात् में 4 अक्टूबर 2015 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री एस. डी. दुबे, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , खण्डवा को खण्डवा पुनः पदस्थापित किया जाता है .

भाग 1 ]

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री एस. डी. दुबे उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतें.

क्र. B - 4950-दो- 2-25-2013 .- श्री एस. के. रघुवंशी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , मण्डलेश्वर को दिनांक 3 से 5 अक्टूबर 2015 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 2 अक्टूबर 2015 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटाने पर श्री एस. के. रघुवंशी , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , मण्डलेश्वर को मण्डलेश्वर पुनः पदस्थापित किया जाता है .

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री एस. के. रघुवंशी उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. B-4960- दो -2-32-2014.- श्री आर. के. सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मण्डला को दिनांक 6 से 7 अक्टूबर 2015 तक दोनों दिन सम्मिलित करके दो दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

6511

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 नवम्बर 2015

अवकाश से लौटने पर श्री आर. के. सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , मण्डला को मण्डला पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. के. सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. B-4962-दो- 2-22-2012 .- श्री अरूण सिंह तोमर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उमरिया को दिनांक 30 सितम्बर से 1 अक्टूबर 2015 तक दोनों दिन सम्मिलित करके दो दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 2 अक्टूबर 2015 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री अरूण सिंह तोमर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , उमरिया को उमरिया पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अरूण सिंह तोमर, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते. 3 माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, व्ही. बी. सिंह , रजिस्ट्रार.

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 20 November 2015. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2015-11-20.47.Ordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2015-11-20.47.Ordinary.