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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

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Published 04 December 2015

Type
Ordinary
Gazette no.
49
Part
1
Identifier
in.gazette.madhya.2015-12-04.49.Ordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

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वध्यप्रदे

शासन

सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 49]

भोपाल , शुक्रवार, दिनांक 4 दिसम्बर 2015-अग्रहायण 13, शक 1937

विषय-सूची

1 ). राज्य शासन के आदेश , ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, भाग 1.- (

(3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4 ) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.-स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं,

(2) सांख्यिकीय सूचनाएं,

भाग 4.- ( क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,

(ख) ( 1 ) अध्यादेश, ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद्के अधिनियम ,

(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 4 नवम्बर 2015

क्र. ई - 5-687 - आयएएस - लीव- 5-एक. ( 1 ) श्री नीतेश व्यास , आयएएस. , आयुक्त, मध्यप्रदेश गृह निर्माण मण्डल तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन , नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग को समसंख्यक आदेश.दिनांक 21 अगस्त 2015 द्वारा दिनांक 6 से 13 नवम्बर 2015 तक आठ दिन का अर्जित अवकाश दिनांक 14 एवं 15 नवम्बर 2015 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति सहित स्वीकृत किया गया था, में आंशिक संशोधन करते हुए अब उन्हें दिनांक 10 से 13 नवम्बर 2015 तक चार दिन का अर्जित अवकाश दिनांक 14 एवं 15 नवम्बर 2015 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति सहितः स्वीकृत किया जाता है.

(2) श्री नीतेश व्यास की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री विवेक अग्रवाल, भाप्रसे आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास तथा पदेन सचिव , नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग तथा सचिव, मुख्य मंत्री तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश मेट्रो रेल कंपनी लिमिटेड, भोपाल को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सौंपा जाता है .

(3) अवकाश से लौटने पर श्री नीतेश व्यास को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त, मध्यप्रदेश गृह निर्माण

6567

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2015.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 दिसम्बर 2015

6568

मण्डल तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री नीतेश व्यास द्वारा आयुक्त , मध्यप्रदेश गृह निर्माण मण्डल तथा पदेन सचिव , मध्यप्रदेश शासन , नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री विवेक अग्रवाल उक्त प्रभार से मुक्त होंगे .

(5 ) अवकाशकाल में श्री नीतेश व्यास को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री नीतेश व्यास अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल , दिनांक 5 नवम्बर 2015

क्र. ई-5-829- आयएएस- लीव-5 - एक. ( 1 ) श्री नागरगोजे मदन विभीषण, आयएएस. , उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , गृह विभाग को दिनांक 5 से 24 नवम्बर 2015 तक, बीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2 ) अवकाश से लौटने पर श्री नागरगोजे मदन विभीषण को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री नागरगोजे मदन विभीषण को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री नागरगोजे मदन विभीषण अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

भोपाल , दिनांक 7 नवम्बर 2015

क्र. ई- 5-481- आयएएस- लीव -5- एक. ( 1 ) श्री इकबाल सिंह बैंस , आयएएस. , प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री एवं प्रमुख सचिव, विमानन विभाग को दिनांक 5 से 10 नवम्बर 2015 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

(2) अवकाश से लौटने पर श्री इकबाल सिंह बैंस को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री एवं प्रमुख सचिव, विमानन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3 ) अवकाशकाल में श्री इकबाल सिंह बैंस को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री इकबाल सिंह बैंस अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल , दिनांक 9 नवम्बर 2015

क्र. ई- 5-885 - आयएएस- लीव- 5- एक. ( 1 ) श्री तरूण राठी , भाप्रसे ( 2010 ) उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग तथा कार्यपालक संचालक, मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम को दिनांक 16 से 30 नवम्बर 2015 तक पन्द्रह दिन का पितृत्व अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री तरूण राठी को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उपसचिव, खनिज साधन विभाग तथा कार्यपालक संचालक, मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री तरूण राठी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री तरूण राठी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

क्र. ई - 1-40-2015-5- एक.- भारतीय प्रशासनिक सेवा के आवंटन वर्ष 2002 के निम्नलिखित अधिकारियों को दिनांक 1 जनवरी 2015 से भाप्रसे का प्रवर श्रेणी वेतनमान (रुपये 37400-67000+ ग्रेड पे 8700 ) स्वीकृत किया जाता है:-

वर्तमान पदस्थापना क्र. अधिकारी का नाम

(3)

(2)

(1)

1 श्री अजीत कुमार मिशन संचालक, समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन तथा अतिरिक्त परियोजना संचालक, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान ( अतिरिक्त प्रभार ) .

2 श्री एम. सेलवेन्द्रन प्रबंध संचालक , मध्यप्रदेश इलेक्ट्रानिक विकास निगम तथा संचालक , राज्य लोक सेवा प्राधिकरण, भोपाल ( अतिरिक्त प्रभार) .

3 श्री बी. चन्द्रशेखर कलेक्टर, रतलाम

4 डॉ. अशोक कुमार भार्गव.

उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , परिवहन विभाग तथा प्रबंध संचालक , मध्यप्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम.

कलेक्टर, छतरपुर

5 श्री मसूद अख्तर भाग 1 ]

6569

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 दिसम्बर 2015

(1)

(2)

(3)

6 श्री राजेन्द्र सिंह उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी मेला तीर्थ प्राधिकरण.

7 श्री जनक कुमार जैन कलेक्टर, रायसेन

8 श्री राजेश बहुगुणा अपर आयुक्त, वाणिज्यिक कर, इन्दौर 9 श्री महेश चन्द्र चौधरी कलेक्टर, छिन्दवाड़ा

10 श्री आनंद कुमार शर्मा कलेक्टर, राजगढ़

11 श्री दयालदास अग्रवाल उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग.

कलेक्टर, हरदा

12 श्री रजनीश कुमार

श्रीवास्तव.

(2 ) इस विभाग के आदेश क्र. ई-1-174-2014-5- एक, दिनांक 7 अगस्त 2014 की तालिका 1 के अनुक्रमांक 30 एवं 31 पर उल्लेखित अधिकारी क्रमशः श्री अजीत कुमार , भाप्रसे ( 2002 ) तथा श्री एम. सेलवेन्द्रन, भाप्रसे ( 2002 ) के नाम के समक्ष कॉलम -4 में क्रमशः मिशन संचालक, समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन तथा अतिरिक्त परियोजना संचालक, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान ( अतिरिक्त प्रभार ) एवं प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश इलेक्ट्रानिक विकास निगम तथा संचालक, राज्य लोक सेवा प्राधिकरण, भोपाल ( अतिरिक्त प्रभार) के असंवर्गीय पदों की समक्षकता उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, के संवर्गीय पद से की गई है . इस आदेश दिनांक 7 अगस्त, 2014 के तत्ससंबंधी अंश को एतद्वारा अधिक्रमित करते हुए अब इन दोनों पदों की समकक्षता इस आदेश के जारी होने की दिनांक से अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन के संवंर्गीय पद से की जाती है.

(3) डॉ. अशोक कुमार भार्गव, भाप्रसे ( 2002 ) , उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, परिवहन विभाग को उपरोक्तानुसार दिनांक 1 जनवरी 2015 से प्रवर श्रेणी वेतनमान स्वीकृत किए जाने के फलस्वरूप आदेश प्रसारण की तिथि से स्थानापन्न अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन. परिवहन विभाग पदस्थ किया जाता है . वे प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम का कार्य पूर्ववत संपादित करते रहेंगे .

(4) श्री राजेन्द्र सिंह, भाप्रसे ( 2002 ) उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मेला तीर्थ प्राधिकरण को उपरोक्तानुसार दिनांक 1 जनवरी 2015 से प्रवर श्रेणी वेतनमान स्वीकृत किए जाने के फलस्वरूप आदेश प्रसारण की तिथि से स्थानापन्न अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग पदस्थ किया जाता है. वे पूर्ववत् मुख्य कार्यपालन अधिकारी , मेला तीर्थ प्राधिकरण का कार्य पूर्ववत् संपादित करते रहेंगे .

(5) श्री दयालदास अग्रवाल , भाप्रसे ( 2002 ) उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग को उपरोक्तानुसार दिनांक 1 जनवरी 2015 से प्रवर श्रेणी वेतनमान स्वीकृत किए जाने के फलस्वरूप इस आदेश की प्रसारण की तिथि से स्थानापन्न अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन , तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग पदस्थ किया जाता है.

क्र. ई - 1-51-2015-5- एक. भारतीय प्रशासनिक सेवा के आवंटन वर्ष 2001 के निम्नलिखित अधिकारियों को दिनांक 1 जनवरी 2014 से भाप्रसे का प्रवर श्रेणी वेतनमान (रुपये 37400-67000+ग्रेड पे 8700 ) स्वीकृत किया जाता है: -

वर्तमान पदस्थापना क्र. अधिकारी का नाम

(2)

(3)

(1)

1 श्री नारायण प्रसाद डहेरिया अपर आयुक्त ( राजस्व) भोपाल एवं नर्मदापुरम संभाग.

कलेक्टर, देवास 2 श्री आशुतोष अवस्थी

भोपाल , दिनांक 10 नवम्बर 2015

क्र. ई- 13-07-2015-5- एक. राज्य शासन निम्नलिखित भा.प्र.से. अधिकारियों को एडमिनिस्ट्रेटिव्ह ट्रेनिंग इंन्स्टीट्यूट पश्चिम बंगाल में दिनांक 16 नवम्बर 2015 से 24 दिसम्बर 2015 तक आयोजित 117वें इन्डक्शन कोर्स ( प्रवेश प्रशिक्षण ) में भाग लेने की प्रदान की गई अनुमति के अनुक्रम में प्रशिक्षण हेतु नामांकित अधिकारियों की प्रशिक्षण अवधि में उनके पद का प्रभार उनके नाम के समक्ष दर्शाये अधिकारियों को अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है:-

क्र. प्रशिक्षण में भाग लेने वाले प्रभार जिन्हें सौंपा जाना है अधिकारी का नाम तथा

वर्तमान पदस्थापना

(2)

(3) (1)

1 श्री रजनीश श्रीवास्तव, भाप्रसे श्री गणेश शंकर मिश्रा , भाप्रसे (2002) , कलेक्टर,

(2010 ) , अपर कलेक्टर, जिला हरदा.

हरदा.

[भाग 1 6570

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 दिसम्बर 2015

(3)

(2)

(1)

संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

2 श्री अरूण कुमार तोमर, श्री श्रीमन शुक्ला, भाप्रसे (2007 ) , कलेक्टर, गुना.

भाप्रसे (2003 ) ,

कलेक्टर, जिला

(3) अवकाशकाल में श्रीमती स्वाती मीणा नायक को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

अशोकनगर.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती स्वाती मीणा नायक अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.

3

श्रीमती मीनाक्षी सिंह, राप्रसे अपर कलेक्टर, शाजापुर.

श्री राजीव शर्मा , भाप्रसे (2004) , कलेक्टर, जिला शाजापुर.

4

श्रीमती संघमित्रा गौतम, ( राप्रसे ) अपर कलेक्टर, आगर-मालवा.

श्री डी.व्ही. सिंह, भाप्रसे (2005 ) , कलेक्टर, जिला आगर-मालवा.

क्र. ई- 5-867 - आयएएस- लीव- 5 - एक. श्री तरूण पिथोड़े, भाप्रसे संचालक, प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल तथा प्रोजेक्ट डायरेक्टर स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क ( स्वान ) मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रानिक विकास निगम को समसंख्यक आदेश दिनांक 13 अक्टूबर 2015 द्वारा दिनांक 20 अक्टूबर 2015 से 7 नवम्बर 2015 तक उन्नीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, में आंशिक संशोधन करते हुए अब उन्हें दिनांक 20 से 31 अक्टूबर 2015 तक बारह दिन का अर्जित अवकाश दिनांक 1 नवम्बर 2015 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति सहित कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.

भोपाल, दिनांक 13 नवम्बर 2015

(2) शेष कंडिकाएं समसंख्यक आदेश दिनांक 13 अक्टूबर 2015 अनुसार यथावत्.

क्र. ई-5-831- आयएएस- लीव-5- एक. ( 1 ) श्रीमती स्वाती मीणा नायक, आयएएस. , अपर मिशन संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल को दिनांक 16 नवम्बर 2015 से 2 दिसम्बर 2015 तक सत्रह दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2 ) अवकाश से लौटने पर श्रीमती स्वाती मीणा नायक को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर मिशन

क्र. ई-417-2014-5- एक. श्री प्रवीर कृष्ण, भा.प्र.से. ( 1987 ) प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, कुटीर एवं ग्रामोद्योग , उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की सेवाएं भारत सरकार कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को जहाजरानी मंत्रालय में संयुक्त सचिव के पद पर नियुक्ति के लिये सौंपी जाती हैं.

भोपाल, दिनांक 14 नवम्बर 2015

क्र. ई. - 1-407-2015-5- एक. नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में दर्शाये भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना ( 3 ) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से, पदस्थ किया जाता है:-

तालिका

नवीन पदस्थापना

क्रमांक अधिकारी का नाम तथा वर्तमान पदस्थापना

खाना ( 3 ) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया (4) (1)

1

(3) प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग..

(2) श्रीमती वीरा राणा ( 1988 ) , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पर्यटन विभाग.

2

प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खाद्य , नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग तथा उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग.

श्री अशोक वर्णवाल ( 1991 ) , प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन , खाद्य , नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग.

6571

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 दिसम्बर 2015

भाग 1 ]

(2)

(1)

3 श्री हरिरंजन राव ( 1994) , प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम एवं आयुक्त, पर्यटन एवं सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक सेवा प्रबंधन विभाग , जन शिकायत निवारण विभाग तथा सचिव, मुख्यमंत्री.

(4)

(3)

सचिव , मध्यप्रदेश शासन

प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम एवं आयुक्त, पर्यटन एवं सचिव , मध्यप्रदेश शासन, लोक सेवा प्रबंधन विभाग , जन शिकायत निवारण विभाग पर्यटन विभाग तथा सचिव, मुख्यमंत्री.

कलेक्टर, नीमच

4 श्री रजनीश श्रीवास्तव ( 2002) , कलेक्टर, हरदा.

5 श्री प्रकाश चंद्र जांगेर ( 2004 ) , कलेक्टर, दतिया.

6

उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन

कलेक्टर, दतिया

श्री नागरगोजे मदन विभीषण ( 2007 ) , उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग.

7 श्री नंदकुमारम् ( 2008 ) , कलेक्टर, नीमच.

8

उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन

कलेक्टर, हरदा

श्री श्रीकांत बनोठ ( 2009 ) , मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, धार.

भोपाल , दिनांक 16 नवम्बर 2015

क्र. ई- 5-979 - आयएएस- लीव- 5 - एक. ( 1 ) श्री लोकेश कुमार रामचन्द्र जांगिड़, आयएएस. , सहायक कलेक्टर, जिला सीहोर को दिनाकं 29 से 31 अक्टूबर 2015 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है . उक्त अवकाश के साथ दिनांक 1 नवम्बर 2015 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की भी अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री लोकेश कुमार रामचन्द्र जांगिड़ को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सहायक कलेक्टर, जिला सीहोर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(3 ) अवकाशकाल में श्री लोकेश कुमार रामचन्द्र जांगिड़ को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री लोकेश कुमार रामचन्द्र जांगिड़ अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , अॅन्टोनी डिसा, मुख्य सचिव.

भोपाल , दिनांक 4 नवम्बर 2015

क्र. एफ 19-70-2015- एक 4.- राज्य शासन , 24 - रतलाम (अ.जजा. ) संसदीय क्षेत्र एवं 171 - देवास विधान सभा क्षेत्र के उप चुनाव के लिये शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय में मतपत्रों की छपाई एवं मुद्रण से संबंधित कार्य आदि की देखरेख/ समन्वय के लिये पूर्व चुनावों की भांति उपायुक्त राजस्व भोपाल को चुनावों के संपन्न होने तक की अवधि के लिये पदेन उपमुख्य निर्वाचन पदाधिकारी घोषित करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

एम. के. वाष्र्णेय, प्रमुख सचिव.

भोपाल , दिनांक 5 नवम्बर 2015

क्र. एफ 5-25-2011 - एक ( 1 ) .-उच्च न्यायालय न्यायाधिपतिगण (सेवा शर्तें ) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अन्तर्गत मध्यप्रदेश के राज्यपाल जस्टिस श्री एम. सी. गर्ग, उच्च न्यायालय , ग्वालियर खण्डपीठ, ग्वालियर को निम्ननांकित विवरण अनुसार अवकाश स्वीकृत करते हैं :-

अवकाश अभियुक्ति क्र. अवकाश कुल

अवधि दिन का प्रकार

(3) (4)

(5) (1) (2)

05

01 14 सितम्बर

पूर्ण वेतन

तथा

से 18 सितम्बर

2015 तक.

भत्तों सहित

अवकाश.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, के. के . कातिया, अपर सचिव.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 दिसम्बर 2015

6572

भोपाल , दिनांक 28 अक्टूबर 2015

(3) अवकाशकाल में श्री विजय कटारिया, भा.पु.से. , को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री विजय कटारियां , भा.पु.से. , उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , कमला उपाध्याय, अवर सचिव.

क्र. ई- 5-854 - आयएएस- लीव-5- एक. ( 1 ) श्री अखिलेश कुमार श्रीवास्तव, आयएएस. , अपर आयुक्त, ग्वालियर/चंबल संभाग , को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 30 सितम्बर 2015 द्वारा दिनांक 7 से 18 सितम्बर 2015 तक बारह दिन का एक्स- इंडिया अर्जित अवकाश दिनांक 5, 6 एवं 19 , 20 सितम्बर 2015 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति के साथ स्वीकृत किया गया था , एतद्वारा निरस्त किया जाता है.

भोपाल , दिनांक 13 नवम्बर 2015

विधि और विधायी कार्य विभाग क्र. ई- 5-805- आयएएस- लीव- 5 - एक. ( 1 ) श्री विनोद सिंह

भोपाल, दिनांक 10 नवम्बर 2015 बघेल, आयएएस. , सचिव , मध्यप्रदेश शासन , अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग को दिनांक 21 से 30 सितम्बर 2015 तक, दस दिन का लघुकृत अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री विनोद सिंह बघेल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सचिव, मध्यप्रदेश शासन, अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

फा. क्र. 1-1-2002- इक्कीस ब ( एक )-3128 .-राज्य शासन, उच्च न्ययालय की अनुशंसा पर मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 (1984 का सं. 66 ) की धारा 4 सपठित मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम, 2002 के नियम 3 के अन्तर्गत उच्चतर न्यायिक सेवा के निम्नलिखित सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों को एतद्वारा उनके नाम के सम्मुख दर्शाये अनुसार उनके पदभार ग्रहण करने के दिनांक से 62 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक अथवा आगामी आदेश तक के लिये नियुक्त करता है:-

(3 ) अवकाश काल में श्री विनोद सिंह बघेल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

क्र. नाम

(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री विनोद सिंह बघेल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

62वर्ष की आयु पूर्ण करने तक (3)

(1) (2)

20-9-2017

1 श्री रामनिवास पटेल

12-9-2017 मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, फजल मोहम्मद, अवर सचिव " कार्मिक".

2 श्री सुरेन्द्र सिंह रघुवंशी

3-9-2017

3 श्री शिव मंगल सिंह

3-9-2017

4 श्री देव राव गुर्जरकर

13-8-2017

5 श्री कमल सिंह ठाकुर

गृह विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

24-8-2017

6 श्री आदर्श कुमार जैन

22-8-2017

7 श्री विमल कुमार जैन सिंघई

भोपाल , दिनांक 20 नवम्बर 2015

2-7-2017

8 श्री बाल कृष्ण जाटव

30-6-2017

9 श्री राजीव कृष्ण जोशी

11-5-2017

10 श्री नरेन्द्र कुमार सत्संगी

6-9-2016

11 श्रीमति पारो रायजादा

8-7-2016

12 श्री विनोद कुमार दुबे ( जूनियर)

30-9-2016

13 श्री तुलसीराम उईके

क्र. एफ 1 (ए) 195-91- ब- 2-दो. श्री विजय कटारिया, भा. पु. से. पुलिस अतिरिक्त महानिदेशक, आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ, भोपाल को दिनांक 26 से 28 नवम्बर 2015 तक, कुल तीन दिवस अर्जित अवकाश दिनांक 25 एवं 29 नम्वबर 2015 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ सहित स्वीकृत किया जाता है.

18-3-2017

14 श्री नारायण सिंह लावरिया

उक्त अधिकारियों को देय वेतन तथा भत्ते का निर्धारण मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम, 2002 के नियम 3 के अन्तर्गत होगा.

(2 ) अवकाश से लौटने पर श्री विजय कटारिया, भा.पु.से. को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, (आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ ) , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

6573

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 दिसम्बर 2015

भाग 1 ]

भोपाल, दिनांक 4 नवम्बर 2015

फा. क्र. 17 (ई ) 8-2012 - इक्कीस - ब ( एक ) -3061-2015.- मध्यप्रदेश विशेष , न्यायालय अधिनियम, 2011 ( क्रमांक 8 सन् 2012) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के साथ पठित भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 ( 1988 का 49 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की सहमति से, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 17 (ई ) 8- 2012- इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 2 मार्च 2012 में जो मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) में दिनांक 02 मार्च 2012 को प्रकाशित हुई थी, निम्नलिखित संशोधन करता है:-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, अनुक्रमांक 4 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं अर्थात्:-

अनुसूची

मुख्यालय का नाम न्यायाधीश का नाम

अनुक्रमांक

(4)

मध्यप्रदेश विशेष न्यायालय अधिनियम , 2011 की धारा 3 ( 1 ) के अधीन गठित विशेष न्यायालय का नाम (3)

(2)

जबलपुर. " (1) "4

विशेष न्यायालय क्रमांक-2 , जबलपुर

श्री योगेश चन्द्र गुप्ता, षष्टम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, जबलपुर.

F. No. 17 (E ) 8-2012 - XXI - B ( One ) -3061-2015.-In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1) of Section 3 of the Madhya Pradesh Vishesh Nyayalaya Adhiniyam , 2011 (No. 8 of 2012 ) read with sub - section ( 1 ) of Section 3 of the Prevention of Corruption Act , 1988 (No. 49 of 1988 ) , the State Government with the concurrence of the High Court of Madhya Pradesh , hereby makes the following amendments in this department's Notification F. No.17 (E) 8-2012 - XXI - B ( One ) dated 2nd March 2012 , which was published in the Madhya Pradesh Gazette (Extra- ordinary) , dated 2nd March 2012 :-

AMENDMENT

In the said Notification for Serial No. 4 and entries relating thereto , the following serial number and entries relating thereto , shall be substituted namely:-

TABLE

Headquarter S. No.

Name of the Judge Name of the Special Court constituted u/s 3 ( 1 ) of the Madhya Pradesh Vishesh Nyayalaya Adhiniyam 2011

(4)

(3)

(2)

(1)

Jabalpur ." "4.

Special Court No. 2 , Jabalpur

Shri Yogesh Chandra Gupta , VIth Additional Sessions Judge , Jabalpur .

फा. क्र. 17 (ई ) 8-2012- इक्कीस- ब ( एक ) -3061 .- मध्यप्रदेश विशेष न्यायालय नियम, 2012 के नियम 8 के उपनियम ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से , एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 17( ई ) 8-2012 - इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 2 मार्च, 2012 में जो मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) में दिनांक 2 मार्च, 2012 को प्रकाशित 6574

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 दिसम्बर 2015

हुई थी, निम्नलिखित संशोधन करता है:-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, अनुक्रमांक 4 तथा उससे संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टि स्थापित की जाएं: -

प्राधिकृत अधिकारी का नाम (2)

अनुक्रमांक (1)

"4. श्री योगेश चन्द्र गुप्ता, षष्टम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश एवं प्राधिकृत अधिकारी , विशेष न्यायायालय क्रमांक 2 , जबलपुर.

सारणी

अधिकारिता मुख्यालय का नाम

(4)

(3)

जबलपुर

राजस्व जिला जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, छिन्दवाड़ा, सिवनी , मंडला, बालाघाट, रीवा, सिंगरौली और सीधी का समाविष्ट क्षेत्र" .

F. No. 17 (E) 8-2012 - XXI - B ( One ) -3061-2015 .-In exercise of the powers conferred by sub - rule ( 1 ) of Rule 8 of the Madhya Pradesh Vishesh Nyayalaya Niyam , 2012, the State Government , in consultation with the High Court of Madhya Pradesh , hereby, makes the following amendments in this Department's Notification No. F. 17 (E) 8-2012 - XXI- B(one) , dated 2nd March , 2012 , which was publisched in the Madhya Pradesh Gazette (Extra - ordinary) , dated 2nd March 2012 :-

AMENDMENT

In the said Notification , for serial Numbers 4 and entries relating thereto , the following serial number and entries relating thereto , shall be substituted , namely: -

Name of Authorized Officer (2)

S. No. (1)

"4. Shri Yogesh Chandra Gupta , VIth Additional Sessions Judge , and Authorized officer , Special Court No. 2 Jabalpur.

Jurisdiction (4)

Place of Headquater (3)

Jabalpur

Area comprising of Revenue Districts Jabalpur, Katni , Narsinghpur , Chhindwara , Seoni , Mandla , Balaghat , Rewa , Singrauli and Sidhi ." मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. के. वाणी , सचिव.

संस्कृति विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 4 नवम्बर 2015

क्र. एफ- 11-25-2015- तीस.- राज्य शासन की यह राय है कि नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट किये गये प्राचीन स्मारक, पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष को विनष्ट किये जाने, क्षतिग्रस्त किये जाने, परिवर्तित किये जाने, विरूपित किये जाने, हटाये जाने, तितर- बितर किये जाने या उनका अपक्षय होने से संरक्षित करना आवश्यक है .

2. अतएव, मध्यप्रदेश एन्शीयेन्ट मान्युमेन्टस एण्ड आर्योलॉजीकल साईट्स एण्ड रिमेन्स एक्ट, 1964 ( क्रमांक 12 सन् 1964 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्वारा दो माह पश्चात् उक्त प्राचीन स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक के रूप में घोषित करने के अपने आशय की सूचना देता है.

6575

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 दिसम्बर 2015

भाग 1 ]

3. किसी भी ऐसी आपत्ति पर, जो इस संबंध में उक्त प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष में हित रखने वाले किसी व्यक्ति से इस सूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से एक माह की कालावधि समाप्त होने के पूर्व प्राप्त हो, राज्य शासन द्वारा विचार किया जाएगा:-

अनुसूची

तहसील

जिला

स्थल

स्मारक का नाम

अनुसूची राज्य

(4)

(5)

(1)

(2)

(3)

म. प्र.

नरसिंहपुर ग्राम नरसिंहपुर नरसिंहपुर

नरसिंहपुर मंदिर

प.ह.नं. नरसिंहपुर न. 40.

नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 7 नवम्बर 2015

क्र. एफ- 7-108-2004- बत्तीस. डॉ. नर्मदा प्रसाद शुक्ला को मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष पद पर इस विभाग के आदेश क्रमांक एफ 7-23-2012- बत्तीस , दिनांक 9 नवम्बरं 2012के द्वारा दिनांक 7 नवम्बर 2012 से तीन वर्ष की अवधि हेतु पुनः नामनिर्दिष्ट किया गया था. डॉ. शुक्ला का कार्यकाल दिनांक 6 नवम्बर 2015 को समाप्त हो गया है .

(2 ) राज्य शासन एतद्वारा जल ( प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण ) अधिनियम, 1974 ( क्रमांक 6 सन् 1974 ) की धारा 4 की उपधारा 2 के खण्ड ( क) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, अन्य व्यवस्था होने तक प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं पर्यावरण को अध्यक्ष, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड नामनिर्दिष्ट किया जाता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आशीष सक्सेना, उपसचिव.

भोपाल , दिनांक 23 नवम्बर 2015

क्र. एफ-3-79-2015 - अठारह 5.- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 ( क्रमांक 23 सन् 1973 ) की धारा 13 की उपधारा ( 1 ) के अनुसरण में राज्य सरकार, एतद्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये हनवंतिया निवेश क्षेत्र का गठन

क्षेत्रफल स्वामित्व धार्मिक पूजा अधीन है अथवा नहीं राजस्व खण्ड क्रमांक जिसे संरक्षक में सम्मिलित करना है

(7)

(9) (6)

(8)

48

विभाग , म.प्र.

32.282 हे. शासकीय राजस्व नहीं है शासन .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजेश प्रसाद मिश्र , उपसचिव.

करती है , जिसकी सीमायें नीचे दी गई अनुसूची में परिनिश्चित की गई है:-

अनुसूची हनवंतिया नगर निवेश क्षेत्र की सीमाएं उत्तर में- ग्राम बोरखेडाकलॉ, हनवंतिया तथा पुरनी ग्राम की उत्तर सीमा तक.

पश्चिम में- ग्राम पुरनी , गुलगाँव , जामकोटा तथा पिपलकोटा ग्राम की पश्चिमी सीमा तक.

दक्षिण में- ग्राम पिपलकोटा, गुलगाँव तथा बिजोरामाफी ग्राम की दक्षिणी सीमा तक.

पूर्व में- ग्राम बिजोरामाफी, डाबरी तथा बोरखेडाकलॉ की पूर्वी सीमा तक.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , एस. के. मुदगल , उपसचिव.

महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल , दिनांक 7 नवम्बर 2015 संशोधन

क्र. एफ. 4-2-2014- पचास- 2.- मध्यप्रदेश महिलाओं के कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम संबंधी अधिसूचना के -संबंध में जारी अधिसूचना दिनांक 20 अगस्त 2014 के हिन्दी भाग में नियम 5-3 में " बैंक खाता " के स्थान पर " पीडी खाता " पड़ा जावे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , रवीन्द्र सिंह, उपसचिव.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 दिसम्बर 2015

6576

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 26 नवम्बर 2015

मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी समितियों के कृषक, व्यापारी एवं तुलैया-हम्माल प्रतिनिधि के रिक्त पदों पर उपनिर्वाचन हेतु कार्यक्रम

क्र. डी- 5-56-2004- चौदह- तीन. प्रदेश की निम्नलिखित कृषि उपज मण्डी समितियों में कृषक, व्यापारी एवं तुलैया- हम्माल प्रतिनिधि के स्थान उनके सम्मुख दर्शाये गये कारणों से रिक्त हो गये हैं:-

जिले का नाम क्र. मण्डीसमिति का नाम

(3)

(2)

(1)

सागर जैसीनगर

1

2

बुरहानपुर बुरहानपुर

पचोर

3

राजगढ़

धार 4

धार

बड़वानी खेतिया

5

मण्डला 6

बिछिया

7

छिंदवाड़ा पांढुरना

मंदसौर दलौदा

8

होशंगाबाद पिपरिया

9

10

गाडरवारा

नरसिंहपुर गाडरवारा

नरसिंहपुर

पन्ना देवेन्द्रनगर

11

शहडोल शहडोल

12

13

छतरपुर छतरपुर

पद रिक्ति का कारण

वार्ड क्रमांक

(5)

(4)

08

श्रीमती संतोष रानी, कृषक सदस्य का दिनांक 3-2-2014 को स्वर्गवास होने के कारण.

07

श्रीमती कमलाबाई, कृषक सदस्य का दिनांक 5-10-2014 को स्वर्गवास होने के कारण.

श्री घीसालाल वर्मा हम्माल/तुलैया का दिनांक 26-11-2014 को स्वर्गवास होने के कारण.

05

श्री गब्बूसिंह, कृषक सदस्य का दिनांक 20-11-2014 को स्वर्गवास होने के कारण.

10

श्री जैरमा खेत्याजी चौधरी , कृषक सदस्य का दिनांक 30-12-2014 को स्वर्गवास होने के कारण.

श्री सुरेशचन्द्र अग्रवाल , व्यापारी सदस्य का दिनांक 29-1-2015 को स्वर्गवास होने के कारण.

01

श्री जगराम इवनाती, कृषक सदस्य का दिनांक 16-2-2015 को स्वर्गवास होने के कारण.

09

श्री मानदातार सिंह, कृषक सदस्य का दिनांक 27-1-2015 को स्वर्गवास होने के कारण.

10

श्री राजीव कुमार जायसवाल, कृषक सदस्य द्वारा दिनांक 1-1-2015 को पद से त्यागपत्र देने के कारण.

09

श्री नंदकिशोर पालीवाल, कृषक सदस्य का दिनांक 4-12-2014 को स्वर्गवास होने के कारण.

04

श्री राजालाल देवीसिंह जूदेव , कृषक सदस्य का दिनांक 27-3-2015 को स्वर्गवास होने के कारण.

श्री ख्वाजा खॉ, व्यापारी सदस्य का दिनांक 25-9-2014 को स्वर्गवास होने के कारण.

02

श्रीमती कूटन, कृषक सदस्य द्वारा दिनांक 30-3-2015 को पद से त्यागपत्र देने के कारण.

05

श्री मुलायम सिंह यादव, कृषक सदस्य पद के निरर्हित होने के कारण धारा 55 अन्तर्गत से हटाए जाने के कारण.

6577

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 दिसम्बर 2015

भाग 1 ]

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

14

लटेरी

विदिशा

व्यापारी प्रतिनिधि. पूर्व से ही रिक्त है .

बेगमगंज

रायसेन

03

15

श्री नैतीशरणजी भार्गव , कृषक सदस्य का दिनांक 3-7-2015 को देहान्त होने के कारण.

16

04

सीहोर

इछावर

श्रीमती कृष्णा बाई , कृषक सदस्य का दिनांक 8-3-2015 को देहान्त होने के कारण.

03

17

रेहटी

सीहोर

श्रीमती सुगना बाई , कृषक सदस्य का जनवरी 2015 में देहान्त होने के कारण .

05

18

आगर-मालवा

नलखेड़ा

श्रीमती कलाबाई, कृषक सदस्य का दिनांक 22-7-2015 को देहान्त होने के कारण .

19

दतिया

सेवढ़ा

श्री रामस्वरूप वाल्मीकि, हम्माल प्रतिनिधि को दिनांक 1-5-2015 से पद से पदच्युत किये जाने के कारण.

04

सतना

सतना

20

श्री गोविन्द सोनी, कृषक सदस्य को दिनांक 22-9-2014 से पद से पदच्युत किये जाने के कारण .

सतना

सतना

श्री चिन्तामणि साकेत , तुलैया- हम्माल प्रतिनिधि को दिनांक 28-7-2015 से पद से पदच्युत किये जाने के कारण.

06

21

विदिशा

गंजबासौदा

श्री अमर सिंह कुशवाह , कृषक सदस्य द्वारा दिनांक 12-2-2015 को पद से त्याग - पत्र देने के कारण .

अतः, उपरोक्त 21 कृषि उपज मंडी समितियों के 23 रिक्त पदों को भरने के लिये मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा 13 ( 5 ) तथा मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी ( मंडी समिति का निर्वाचन ) नियम, 1997 के नियम 26 के अन्तर्गत राज्य शासन निम्नानुसार समय-अनुसूची एतद्वारा विहित करती है:-

नियम (3)

निर्धारित तारीख/दिन (4) कार्यवाही (2)

क्रमांक (1)

27 एवं 29

30-11-2015 ( सोमवार ) 1 जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा निर्वाचन की सूचना तथा नाम-निर्देशन प्रारंभ होने का दिनांक.

29

7-12-2015 ( सोमवार) नामनिर्देशन प्राप्त करने का अंतिम दिनांक

2

33

3 नामनिर्देशन पत्रों की संवीक्षा का दिनांक

9-12-2015 ( बुधवार)

34

4 अभ्यर्थियों से वापस लेने का दिनांक

11-12-2015 ( शुक्रवार ) 5

12-12-2105 ( शनिवार)

35, 36 एवं 37

प्रत्याशियों की अंतिम सूची तथा प्रतीक आवंटन सूची का प्रकाशन एवं निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन.

45

20-12-2005 ( रविवार ) आवश्यक होने पर मतदान का दिनांक

6

74

20-12-2015 ( रविवार ) 7 मतगणना का दिनांक ( 03.30 बजे दोपहर पश्चात्)

78

21-12-2015 (सोमवार ) 8 सारणीकरण एवं निर्वाचन परिणाम की घोषणा

राज्य शासन 7.00 बजे पूर्वाह्न से 3.00 बजे अपराह्न का समय ऐसे समय के रूप में नियत करता है , जिसके दौरान यदि आवश्यक हुआ तो निर्वाचन के लिए उक्त विनिर्दिष्ट दिनांक को मतदान होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

बी. एस. धुर्वे, उपसचिव.

[भाग 1 6578

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 दिसम्बर 2015

मंडी समितियों के उप निर्वाचन 2015 की आचार संहिता

क्र. डी- 5-56-2004- चौदह- तीन. प्रदेश में कृषि उपज मण्डी समिति , जैसीनगर, ( जिला- सागरर ) , बुरहानपुर ( जिला- बुरहानपुर) पचोर ( जिला- राजगढ़ ) , धार ( जिला - धार ) , खेतिया ( जिला- बड़वानी ) बिछिया ( जिला- मण्डला ) , पांढुरना ( जिला- छिन्दवाड़ा ) , दलौदा, (जिला- मंदसौर ) , पिपरिया ( जिला-होशंगाबाद ) , गाडरवारा ( जिला- नरसिंहपुर ) , देवेन्द्रनगर ( जिला - पन्ना) , शहडोल ( जिला- शहडोल ) , छतरपुर ( जिला- छतरतपुर ) , लटेरी ( जिला- विदिशा ) , बेगमगंज ( जिला- रायसेन ) ,'इछावर ( जिला- सीहोर ) , रेहटी ( जिला- सीहोर ) , नलखेड़ा (जिला- आगर - मालवा ) , सेवढ़ा ( जिला दतिया ) , सतना ( जिला- सतना ) एवं गंजबासौदा, ( जिला - विदिशा ) के उप निर्वाचन हेतु समय अनुसूची विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक 26 नवम्बर, 2015 द्वारा जारी की गई है . इन मण्डी समितियों के उप निर्वाचन स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से कराने का दायित्व राज्य शासन का है. अतः इस संबंध में आदर्श आचार संहिता जारी की जा रही है, जो संलग्न है. उप निर्वाचन से संबंधित समस्त शासकीय विभागों के अधिकारियों/कर्मचारियों एवं उम्मीदवारों का दायित्व है कि इसमें निहित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करें एवं अपने आचरण तथा व्यवहार में पूर्ण निष्पक्षता बरतें.

उपरोक्त आदर्श आचार संहिता दिनांक 26-11-2015 से 22-12-2015 तक प्रभावशील रहेगी.

संलग्न: उपरोक्तानुसार

बी. एस. धुर्वे, उपसचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश, शासन राजस्व विभाग

(सार्वजनिक सूचना)

छिन्दवाड़ा, दिनांक 19 नवम्बर 2015

रा. प्र. क्र. - 02 - अ- 82-2015-2016 - भू-अर्जन- 2015.- मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल का आदेश क्रमांक एफ-12-2-2014- सात- शा. 2 ए, भोपाल, दिनांक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी " आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति" (Consent Land Purchase Policy ) के अन्तर्गत रीछननाला जलाशय के पहुंच मार्ग हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि क्रय किये जाने हेतु मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन संभाग छिन्दवाड़ा के पक्ष में क्रय किया जाना प्रस्तावित है. उक्त अनुसूची में दर्शाये गये कृषकों की निजी भूमि से सम्बन्धित कृषकों को प्रारूप " क " में सूचना दी जाकर उनसे प्रारूप " ख " में सहमति ले ली गई है.

इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है , कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन में रीछननाला जलाशय के पहुंच मार्ग निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णनः-

क्रय किये

क्रय की जाने

नगर/ग्राम

जिला तहसील

खसरा नम्बर जाने वाला प्रस्तावित

योजना जिसके लिये भूमि क्रय की जाना प्रस्तावित है.

रकबा

वाली प्रस्तावित

भूमि के भूमि

स्वामी का नाम

एवं पता

(हेक्टेयर में)

(5)

(6)

(4)

(2)

0.072

40/1

ग्राम- तेन्दनीरैयत

(1) छिन्दवाड़ा अमरवाड़ा

ब. न.- 1/23

0.108

39/3

प. ह. नं. - 39

1. अपूर पिता भागचन्द्र अहीर निवासी ग्राम- तेन्दनीरैयत भूमिस्वामी.

(7) रीछननाला जलाशय के पहुंच मार्ग निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये.

(3) रा. नि. मं.- अमरवाड़ा 2

2. बिसनिया पति लखन

अहीर निवासी ग्राम-

तेन्दनीरैयत भूमि स्वामी

0.108

10/18

3. मानसिंह पिता झीनों परधान निवासी ग्राम- तेन्दनीरैयत भूमि स्वामी.

6579 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 दिसम्बर 2015

(5)

(6)

(7)

(4)

(2)

(3)

(1)

10/17

0.010

4. सानासिंह पिता झीनों परधान निवासी ग्राम- तेन्दनींरैयत भूमि स्वामी.

0.325

12

5.

मंजूलिका पति चन्द्रभान

अन्जूलिका पति अनिल गोंड निवासी ग्राम- तेन्दनींरैयत भूमि स्वामी.

15/2

0.126

6. अफीम पिता हेमू

परधान निवासी ग्राम- तेन्दनींरैयत भूमि स्वामी.

15/5

0.126

7. वन्शी पिता अफीम परधान निवासी ग्राम- तेन्दनीरैयत भूमि स्वामी.

15/4

0.054

8. सुदामा पिता अफीम परधान निवासी ग्राम- तेन्दनीरैयत भूमि स्वामी.

15/3

0.054

9. शारदा पिता अफीम परधान निवासी ग्राम- तेन्दनीरैयत भूमि स्वामी.

15/1

0.234

10. महेन्द्र कुमार पिता रत्तूलाल परधान निवासी ग्राम- तेन्दनीरैयत भूमि स्वामी.

5

0.504

11. अमरलाल पिता बाबूलाल

चमरू पिता रामलाल, गनिया, सनिया, संतकुमारी , शिवकुमारी पिता रामलाल, जमनी विधवा श्यामलाल फकीर कस्तूरी पिता श्यामलाल, सुनीता विधवा रूसू निवासी ग्राम- तेन्दनींरैयत भूमि स्वामी.

01.721

कुल योग

( 2 ) उपरोक्त अनुसूची में दर्शाई गई भूमि के संबंध में किसी जनसामान्य को भूमि अथवा भूमि के स्वत्व एवं प्रस्तावित भूमि के भूभाग पर स्थित सम्पत्तियों के संबंध में कोई आक्षेप/ आपत्ति है तो वह जारी दिनांक के 15 दिवस के भीतर लिखित रूप में स्वयं अथवा अभिभाषक के माध्यम से न्यायालय कलेक्टर छिन्दवाड़ा के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है .

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 दिसम्बर 2015

6580

रा. प्र. क्र. - 04- अ- 82-2015-2016- भू-अर्जन-2015.- मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल का आदेश क्रमांक एफ-12-2-2014- सात- शा. 2 ए, भोपाल, दिनांक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी " आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति" (Consent Land Purchase Policy ) के अन्तर्गत टुण्डवाडा जलाशय के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि क्रय किये जाने हेतु मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन संभाग छिन्दवाड़ा के पक्ष में क्रय किया जाना प्रस्तावित है . उक्त अनुसूची में दर्शाये गये कृषकों की निजी भूमि से सम्बन्धित कृषकों को प्रारूप " क " में सूचना दी जाकर उनसे प्रारूप " ख " में सहमति ले ली गई है.

इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन में टुण्डवाडा जलाशय के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णनः-

योजना जिसके

खसरा क्रय किये

क्रय कीजाने

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

जाने वाला लिये भूमि क्रय

नम्बर

वाली प्रस्तावित

की जाना

प्रस्तावित

भूमि के भूमि

प्रस्तावित है.

रकबा

स्वामी का नाम

(हेक्टेयर में)

एवं पता

(7)

(6)

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

0.064

382/3

टुण्डवाडा जलाशय के ग्राम-चारगांव 1. दर्शन पिता गुबरा

अमरवाड़ा

छिन्दवाड़ा

अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु

अहीर निवासी ग्राम-

ब. न. -82

निजी भूमि के सार्वजनिक

चारगांव, भूमि स्वामी.

प. ह. नं. -43

प्रयोजन के लिये.

रा. नि. मं.-

0.060

381/3

2. असाडू पिता गुबरा

अमरवाड़ा-1

अहीर निवासी ग्राम-

चारगांव, भूमि स्वामी.

कुल योग 0.124

(2 ) उपरोक्त अनुसूची में दर्शाई गई भूमि के संबंध में किसी जनसामान्य को भूमि अथवा भूमि के स्वत्व एवं प्रस्तावित भूमि के भूभाग पर स्थित सम्पत्तियों के संबंध में कोई आक्षेप/ आपत्ति है तो वह जारी दिनांक के 15 दिवस के भीतर लिखित रूप में स्वयं अथवा अभिभाषक के माध्यम से न्यायालय कलेक्टर छिन्दवाड़ा के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है.

रा. प्र. क्र. - 05 - अ- 82-2015-2016 - भू- अर्जन- 2015.- मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग , मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल का आदेश क्रमांक एफ-12-2-2014- सात- शा. 2 ए, भोपाल, दिनांक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी " आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति " (Consent Land Purchase Policy ) के अन्तर्गत रीछननाला जलाशय के अन्तर्गत मुख्य नहर निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि क्रय किये जाने हेतु मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन संभाग छिन्दवाड़ा के पक्ष में क्रय किया जाना प्रस्तावित है. उक्त अनुसूची में दर्शाये गये कृषकों की निजी भूमि से सम्बन्धित कृषकों को प्रारूप " क " में सूचना दी जाकर उनसे प्रारूप " ख " में सहमति ले ली गई है.

इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है , कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन में रीछननाला जलाशय के अन्तर्गत मुख्य नहर 6581

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 दिसम्बर 2015

भाग 1 ]

निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णनः-

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

खसरा नम्बर

क्रय किये जाने वाला प्रस्तावित रकबा

योजना जिसके लिये भूमि क्रय की जाना प्रस्तावित है

(हेक्टेयर में)

क्रय की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के भूमि स्वामी का नाम एवं पता

(5)

(7)

(6)

(3)

(4)

(2)

(1)

0.050

141/5

ग्राम-नंदौरी

छिन्दवाड़ा अमरवाड़ा

ब. न. - 145

प. ह. नं. -23/35

रीछननाला जलाशय के अन्तर्गत मुख्य नहर निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये.

रा. नि. मं.-

1. श्री भैयालाल नन्दलाल, रमनिया, कलिया कमला, गुडडी पिता किशनलाल निवासी ग्राम नंदौरी, भूमिस्वामी.

अमरवाड़ा-2

171/1-2

0.070

2. ज्ञानवती पति सियालाल गोंड निवासी ग्राम नंदौरी , भूमि स्वामी.

181

0.200

3. रामप्रसाद पिता हरचन्द बारेलाल सनीराम पिता रामप्रसाद गोंड निवासी ग्राम- नंदौरी , भूमि स्वामी.

0.120

172/1,

203/6

4. गुलवान पिता सियालाल गोंड निवासी ग्राम- नंदौरी , भूमिस्वामी.

201/4

0.110

5. भैयालाल पिता जोहरसी फूलमति पति सकरू गोंड निवासी ग्राम- नंदौरी , भूमि स्वामी.

0.030

201/1

6. भग्गीलाल पिता महाबल गोंड निवासी ग्राम- नंदौरी , भूमि स्वामी.

0.105

201/5

0.055

201/7

7. केरा विधवा सिरीलाल सितलाल मीतलाल पिता सिरीलाल गोंड निवासी ग्राम-नंदौरी, भूमिस्वामी.

0.045

178,

183/3

8. भुवनलाल पिता सुमरन गोंड निवासी ग्राम- रजोला , भूमि स्वामी.

183/2

0.035

9. बारेलाल पिता रामप्रसाद शनिराम पिता रामप्रसाद गोंड निवासी ग्राम-नंदौरी भूमि स्वामी.

कुल योग 0.820

(2) उपरोक्त अनुसूची में दर्शाई गई भूमि के संबंध में किसी जनसामान्य को भूमि अथवा भूमि के स्वत्व एवं प्रस्तावित भूमि के भूभाग पर स्थित सम्पत्तियों के संबंध में कोई आक्षेप/ आपत्ति है तो वह जारी दिनांक के 15 दिवस के भीतर लिखित रूप में स्वयं अथवा अभिभाषक के माध्यम से न्यायालय कलेक्टर छिन्दवाड़ा के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 दिसम्बर 2015

6582

रा. प्र. क्र. - 06- अ- 82-2015-2016- भू-अर्जन-2015 .- मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल का आदेश क्रमांक एफ-12-2-2014- सात शा. 2 ए, भोपाल, दिनांक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी " आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति " (Consent Land Purchase Policy ) के अन्तर्गत रीछननाला जलाशय के अन्तर्गत मुख्य नहर निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि क्रय किये जाने हेतु मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन संभाग छिन्दवाड़ा के पक्ष में क्रय किया जाना प्रस्तावित है . उक्त अनुसूची में दर्शाये गये कृषकों की निजी भूमि से सम्बन्धित कृषकों को प्रारूप " क " में सूचना दी जाकर उनसे प्रारूप " ख " में सहमति ले ली गई है.

इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन में रीछननाला जलाशय के अन्तर्गत मुख्य नहर निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन.-

योजना जिसके

खसरा क्रय किये

क्रय की जाने

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

जाने वाला

लिये भूमि क्रय

नम्बर

वाली प्रस्तावित

की जाना

प्रस्तावित

भूमि के भूमि

प्रस्तावित है

रकबा

स्वामी का नाम

(हेक्टेयर में)

एवं पता

(7)

(6)

(5)

(3)

(4)

(2)

(1)

रीछननाला जलाशय के

0.024

92/10

ग्राम -कोल्हिया 1. भगतराज पिता बाबूलाल

अमरवाड़ा

छिन्दवाड़ा

अन्तर्गत मुख्य नहर निर्माण

गौली निवासी ग्राम-

ब. न. -38

हेतु निजी भूमि के

कोल्हिया भूमि स्वामी.

प. ह. नं. -24

सार्वजनिक प्रयोजन रा. नि. मं.-

के लिये.

0.022

248/17

2.

अनीश कुमार पिता

अमरवाड़ा-2

भगतराज गौली

निवासी ग्राम-कोल्हिया भूमिस्वामी.

कुल योग 0.046

(2 ) उपरोक्त अनुसूची में दर्शाई गई भूमि के संबंध में किसी जनसामान्य को भूमि अथवा भूमि के स्वत्व एवं प्रस्तावित भूमि के भूभाग पर स्थित सम्पत्तियों के संबंध में कोई आक्षेप/ आपत्ति है तो वह जारी दिनांक के 15 दिवस के भीतर लिखित रूप में स्वयं अथवा अभिभाषक के माध्यम से न्यायालय कलेक्टर छिन्दवाड़ा के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है.

रा. प्र. क्र. - 07- अ- 82-2015-2016 - भू-अर्जन- 2015.- मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग, मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल का आदेश क्रमांक एफ-12-2-2014- सात- शा . 2 ए, भोपाल , दिनांक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी " आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति" (Consent Land Purchase Policy ) के अन्तर्गत पापड़ा जलाशय के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि क्रय किये जाने हेतु मध्यप्रदेश शासन , जल संसाधन संभाग छिन्दवाड़ा के पक्ष में क्रय किया जाना प्रस्तावित है. उक्त अनुसूची में दर्शाये गये कृषकों की निजी भूमि से सम्बन्धित कृषकों को प्रारूप " क " में सूचना दी जाकर उनसे प्रारूप " ख " में सहमति ले ली गई है.

6583

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 दिसम्बर 2015

भाग 1 ]

इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन में पापड़ा जलाशय के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु निजी भूमि' के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन.-

खसरा

नगर/ग्राम

जिला तहसील

नम्बर

योजना जिसके लिये भूमि क्रय की जाना प्रस्तावित है

क्रय किये जाने वाला प्रस्तावित रकबा

(हेक्टेयर में)

क्रय की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के भूमि स्वामी का नाम एवं पता

(7)

(6)

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

0.200

13

ग्राम-बारगी

हर्रई

छिन्दवाड़ा

प. ह. नं. -55

पापडा जलाशय के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये.

ब. न.-49 रा. नि. मं.-

1. शशिबाई पिता साधूराम सत्य नारायण , प्रेम नारायण वगैरह निवासी ग्राम - बारगी , भूमि स्वामी.

हर्रई.

0.144

14

2. बराती पिता फरिया, संती बेवा फरिया गोंड निवासी ग्राम- बारगी, भूमि स्वामी.

0.240

15

3. रामसिंग, रामलाल पिता झामसिंग , मंगू पिता सुक्कूगोंड वगैरह निवासी ग्राम- बारगी. भूमिस्वामी.

0.048

147/3

4. अयोध्या पिता गंगाराम मेहरा निवासी ग्राम- बारगी, भूमि स्वामी.

0.052

147/2

5. दयाराम पिता गंगाराम मेहरा निवासी ग्राम- बारगी, भूमि स्वामी.

0.160

147/1

6. गोपाल प्रसाद पिता मुन्नालाल बनिया निवासी ग्राम-बारगी, भूमिस्वामी.

0.058

326/1

7. छोटे पिता जयराम मेहरा निवासी ग्राम- साजवा, भूमि स्वामी.

0.058

326/2

8. संतोष पिता हरदयाल मेहरा निवासी ग्राम- साजवा, भूमि स्वामी.

0.058

326/3

9. अज्जू पिता बिसनलाल मेहरा निवासी ग्राम- साजवा, भूमि स्वामी.

6584

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 दिसम्बर 2015

(3)

(2)

(4) (1)

10. घनश्याम पिता भुक्कूलाल मेहरा निवासी ग्राम- साजवा, भूमि स्वामी.

11. हरिशंकर पिता हरदयाल मेहरा निवासी ग्राम- साजवा, भूमि स्वामी.

12. झनक, मनक, बारेलाल पिता बिसनु गोंड निवासी ग्राम - बारगी , भूमि स्वामी.

13. हरिप्रसाद पिता छोटेलाल मेहरा निवासी ग्राम- बारगी, भूमि स्वामी.

[भाग 1

(7) (5)

(6)

326/4

0.058

0.033

326/5

329

0.120

327/1

0.036

01.265

कुल योग .

( 2 ) उपरोक्त अनुसूची में दर्शाई गई भूमि के संबंध में किसी जनसामान्य को भूमि अथवा भूमि के स्वत्व एवं प्रस्तावित भूमि के भूभाग पर स्थित सम्पत्तियों के संबंध में कोई आक्षेप/ आपत्ति है तो वह जारी दिनांक के 15 दिवस के भीतर लिखित रूप में स्वयं अथवा अभिभाषक के माध्यम से न्यायालय कलेक्टर छिन्दवाड़ा के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है .

रा. प्र. क्र. - 08 -अ-82-2015-2016- भू-अर्जन- 2015.- मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग , मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल का आदेश क्रमांक एफ- 12-2-2014- सात- शा. 2 ए, भोपाल, दिनांक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी " आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति" (Consent Land Purchase Policy ) के अन्तर्गत पापड़ा जलाशय के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि क्रय किये जाने हेतु मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन संभाग छिन्दवाड़ा के पक्ष में क्रय किया जाना प्रस्तावित है. उक्त अनुसूची में दर्शाये गये कृषकों की निजी भूमि से सम्बन्धित कृषकों को प्रारूप " क " में सूचना दी जाकर उनसे प्रारूप " ख " में सहमति ले ली गई है .

इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन में पापड़ा जलाशय के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन. -

नगर/ग्राम

जिला तहसील

क्रय की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के भूमि स्वामी का नाम एवं पता (2)

(3)

(4) (1)

ग्राम-साजवा

हर्रई

छिन्दवाड़ा

ब. न. -80

प. ह. नं. - 52

रा. नि. मं.-

हर्रई.

1. सुखवती पति अचल, अनिल, मनिल, पिता अचल, मचल, झाडूलाल पिता लक्ष्मण झरोदाबाई पिता लक्ष्मण गोंड निवासी ग्राम साजवा, भूमि स्वामी.

क्रय किये

खसरा नम्बर

जाने वाला प्रस्तावित रकबा

योजना जिसके लिये भूमि क्रय की जाना प्रस्तावित है (हेक्टेयर में)

(7) (5)

(6)

26/4

0.096 पापडा जलाशय के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये.

6585

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 दिसम्बर 2015

भाग 1 ]

(7)

(6)

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

0.259

27

2.

बजारी , सुकल, सुखमन

0.192

28/3

स्वामी पिता भुल्ली अहीर

0.063

45

निवासी ग्राम- साजवा, भूमिस्वामी.

0.105

28/1

3. हजारी पिता पुस्सु अहीर निवासी ग्राम- साजवा, भूमि स्वामी

0.086

29

4. छिदामी पिता झगलू अहीर निवासी ग्राम- साजवा, भूमि स्वामी.

33

0.048

5. घंसराम पिता तुलसीराम अहीर निवासी ग्राम- साजवा, भूमि स्वामी.

34

0.043

6. अंतराम पिता नीना अहीर निवासी ग्राम- साजवा, भूमि स्वामी .

35/1

0.034

7. धंसराम पिता तुलसीराम अहीर निवासी ग्राम- साजवा, भूमि स्वामी.

0.043

35/2

8. उमेश पिता स्वराजसिंह अहीर निवासी ग्राम- साजवा, भूमि स्वामी.

0.043

37/7

9. कुंजीलाल राजाराम पिता भोगी निवासी ग्राम- साजवा, भूमि स्वामी.

0.048

39/2

10. चंदरसी, मंगलसी पिता

जोगी जानकी, मालती पिता जोगी, उज्जोबाई स्व. पति स्वराजसी उमेश पिता स्वराजसी , कमलेश, अनसिया, सुमतिया ना. बा. पिता स्वराजसी पा.मा. उज्जोबाई निवासी ग्राम - साजवा, भूमि स्वामी.

0.024

48/2

11. सुकमन पिता भुल्ली अहीर निवासी ग्राम- साजवा, भूमि स्वामी.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 दिसम्बर 2015

6586

(7)

(6)

(5)

(4)

(2)

(3)

(1)

0.010

60/1

12. रामा पिता मिठ्ठू गोंड निवासी ग्राम-साजवा, भूमिस्वामी.

0.072

78

13. शंकरलाल पिता बसोडी सावित्री पति बसोडी मेहरा निवासी ग्राम-साजवा, भूमि स्वामी.

0.250

82/2

14. भारत पिता उम्मी गोंड निवासी ग्राम- साजवा, भूमिस्वामी.

0.120

87/7

15. तुलसाबाई पुत्री बालक अहीर निवासी ग्राम साजवा, भूमि स्वामी.

0.020

42

16. लच्छीराम पिता दयाराम अहीर निवासी ग्राम- साजवा, भूमि स्वामी.

0.062

61

17. सीताबाई, विधवा तिलोकचंद, आशाराम धनाराम, घासीराम घनश्याम सियावती, सुदामा, कुशल , मिसिया पिता तिलोकचंद मेहरा, निवासी ग्राम- साजवा, भूमिस्वामी.

0.080

18. अनिता लखनलाल डेहरिया 79 जाति मेहरा निवासी ग्राम-साजवा, भूमि स्वामी.

0.044

37/8

19. हल्की पति स्व. पुन्ना सुमेरसिंह अन्नी पिता पुन्ना अहीर निवासी ग्राम-साजवा, भूमि स्वामी.

01.742

कुल योग

( 2 ) उपरोक्त अनुसूची में दर्शाई गई भूमि के संबंध में किसी जनसामान्य को भूमि अथवा भूमि के स्वत्व एवं प्रस्तावित भूमि के भूभाग पर स्थित सम्पत्तियों के संबंध में कोई आक्षेप/आपत्ति है तो वह जारी दिनांक के 15 दिवस के भीतर लिखित रूप में स्वयं अथवा अभिभाषक के माध्यम से न्यायालय कलेक्टर छिन्दवाड़ा के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, महेशचन्द्र चौधरी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

6587

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 दिसम्बर 2015

भाग 1 ]

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी स्थानीय निर्वाचन, जिला - उज्जैन, मध्यप्रदेश

उज्जैन, दिनांक 26 अगस्त 2015

क्र. स्था. निर्वा.- मंडी- 12-2015-1039.- एतद्वारा सूचित किया जाता है कि कृषि उपज मण्डी समिति अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973 ) की धारा 11 के खण्ड ( ड) के अन्तर्गत सहकारी विपणन सोसायटी के निम्न दर्शित सदस्यों को कॉलम ( 2 ) में उल्लेखित कृषि उपज मण्डी समिति के लिए नाम निर्दिष्ट करता हूं: -

मण्डी समिति का नाम

सहकारी विपमन सोसायटी (3)

(2)

क्रमांक (1)

1

कृषि उपज मण्डी समिति, महिदपुर

श्री अर्जुनसिंह पंवार, उपाध्यक्ष , विपणन सहकारी संस्था, महिदपुर.

उज्जैन, दिनांक 1 सितम्बर 2015

क्र. स्था.निर्वा.- मंडी- 12-2015-1054.- एतद्वारा सूचित किया जाता है कि कृषि उपज मण्डी समिति अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973 ) की धारा 11 के खण्ड ( ञ ) के अन्तर्गत मण्डी क्षेत्र की अधिकारिता के भीतर आने वाली ग्राम पंचायत/जनपद पंचायत या जिला पंचायत का एक प्रतिनिधि जिन्हें अध्यक्ष , जिला पंचायत द्वारा नामांकित किया गया है को एतद्वारा नामनिर्दिष्ट कर अधिसूचित किया जाता है:-

नामांकित प्रतिनिधि का नाम क्रमांक

(4)

नाम प्रस्तावित करने वाले व्यक्ति/संस्था

का नाम

(3)

कृषि उपज मण्डी समिति का नाम (2)

(1)

श्री अध्यक्ष जिला पंचायत, उज्जैन

1 कृषि उपज मण्डी समिति, उज्जैन

श्री महेश परमार, अध्यक्ष, जिला पंचायत, उज्जैन.

श्री अध्यक्ष जिला पंचायत, उज्जैन

2 कृषि उपज मण्डी समिति, उन्हेल

श्रीमती मंजू भरत मालवीय , सदस्य, जिला पंचायत, उज्जैन.

श्री अध्यक्ष जिला पंचायत , उज्जैन

3 कृषि उपज मण्डी समिति, खाचरोद

श्री विनोद परासीया, पंच, ग्राम पंचायत, नंदियासी , जनपद पंचायत, खाचरोद.

श्री अध्यक्ष जिला पंचायत, उज्जैन

4 कृषि उपज मण्डी समिति, नागदा

श्रीमती गीताबाई बालाराम डाबी, सदस्य, जिला पंचायत , उज्जैन.

कवीन्द्र कियावत , कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ( मण्डी) .

कार्यालय, कुलाधिपति, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय , जबलपुर, मध्यप्रदेश,

राजभवन, भोपाल, दिनांक 27 नवम्बर 2015

क्र. एफ. 1-5-15 - रा.स. यू.ए. - 1-1422.- मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 ( क्रमांक 22 सन् 1973 ) की धारा 13 की उपधारा ( 1 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, राम नरेश यादव, कुलाधिपति , रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय , जबलपुर एतद्वारा प्रोफेसर कपिल देव मिश्र, अधिष्ठाता, कला संकाय , महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय चित्रकूट, सतना ( मध्यप्रदेश ) को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से चार वर्ष की कालावधि के लिए रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय , जबलपुर का कुलपति नियुक्त करता हूं.

(2) इनकी सेवा शर्तें एवं निबंधन विश्वविद्यालय के परिनियम -1 के अनुसार शासित होंगी.

राम नरेश यादव , कुलाधिपति.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 दिसम्बर 2015

6588

आर.सी.वी.पी. नरोन्हा प्रशासन अकादमी मध्यप्रदेश , भोपाल

(विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ )

भोपाल , दिनांक 28 नवम्बर 2015

क्र. 7764-2911 -अका- विपप्र- 2015.- राज्य शासन, द्वारा भू- अभिलेख एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों के लिये नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 9 सितम्बर 2015 को प्रश्नपत्र- प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया तृतीय विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है:-

परीक्षार्थी का नाम

अनुक्रमांक

पदनाम (3) (2)

(1)

उच्चस्तर

भोपाल संभाग

सहायक कलेक्टर ( सश्रेय ) 1 श्री आशीष भार्गव

नायब तहसीलदार 2 श्रीमती नीलम परसेंड़िया

(सश्रेय).

नायब तहसीलदार 3 श्री राकेश कुमार शुक्ल

नायब तहसीलदार 4 सुश्री सुमन बाथम

सागर संभाग

पटवारी

5 श्रीमती स्वीटी साहू

राजस्व निरीक्षक 6 श्री अनिल कुमार अहिरवार

राजस्व निरीक्षक 7 श्री. भोला प्रसाद साकेत

राजस्व निरीक्षक 8 श्री पूरन लाल आठ्या

पटवारी

१ कु. रश्मि बौध्द

उज्जैन संभाग

राजस्व निरीक्षक 10 श्री लाल चन्द शैरपुरियॉ

रीवा संभाग

नायब तहसीलदार 11 कु. अनामिका सिंह

राजस्व निरीक्षक 12 श्री राजेन्द्र कुमार बंशल

राजस्व निरीक्षक 13 श्री कमल सिंह बागरी

निम्नस्तर

भोपाल संभाग

सहायक अधीक्षक, 1 श्रीमती स्मिता कुमारी

भू-अभिलेख.

राजस्व निरीक्षक 2 श्री रामदास गोरले

राजस्व निरीक्षक 3 श्री प्रदीप मेहकाली

(2)

(3) (1)

राजस्व निरीक्षक 4 श्री शंकर सिंह पटेलिया

राजस्व निरीक्षक 5 श्री किशोरी लाल शेलू

राजस्व निरीक्षक 6 श्री विष्णुकान्त कौशल

इन्दौर संभाग

राजस्व निरीक्षक 7 श्री राकेश कुमार पाण्डेय

राजस्व निरीक्षक 8 श्री नरेश कुमार सोनी

राजस्व निरीक्षक 9 श्री नरेश चन्द्र श्रीवास्तव

राजस्व निरीक्षक 10 श्री सन्तोष कुमार कुशवाह

नायब तहसीलदार 11 श्री शुभम सोनी

सागर संभाग

राजस्व निरीक्षक 12 श्री महाराज सिंह गौड़

राजस्व निरीक्षक 13 श्री राजेश कुमार जैन

राजस्व निरीक्षक 14 श्री लखन सिंह धुर्वे

राजस्व निरीक्षक 15 श्री धनीराम सिंह गौंड़

पटवारी

16 श्रीमती स्वालेहा खान

पटवारी

17 श्रीमती आरती भट्ट

राजस्व निरीक्षक 18 श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह बघेल

राजस्व निरीक्षक 19 श्री जय प्रकाश पाण्डेय

राजस्व निरीक्षक 20 श्री शिवराज सिंह सौर

राजस्व निरीक्षक 21 श्री कुंजीलाल प्रधान

राजस्व निरीक्षक 22 श्री श्याम बिहारी समेले

पटवारी

23 श्री अभिषेक जैन

उज्जैन संभाग

राजस्व निरीक्षक 24 श्री रूपसिंह राजपूत

नायब तहसीलदार 25 श्री बसन्तिलाल डाभी

राजस्व निरीक्षक 26 श्री अजय सरावगी

जबलपुर संभाग

राजस्व निरीक्षक 27 श्री गिरजा शंकर गौतम

नायब तहसीलदार 28 श्री नीरज तखरया

राजस्व निरीक्षक 29 श्री सुबोध कुमार श्रीवास

राजस्व निरीक्षक 30 श्री राजू प्रसाद कोल

राजस्व निरीक्षक 31 श्री हरगोविन्द प्रसाद धुर्वे

राजस्व निरीक्षक 32 श्री राजेन्द्र सिंह मरकाम

राजस्व निरीक्षक 33 श्री सुनील कुमार गुप्ता

राजस्व निरीक्षक 34 श्री राज बहादुर सिंह चिचाम

राजस्व निरीक्षक 35 श्री अरूण भूषण दुबे 6589

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 दिसम्बर 2015

भाग 1 ]

(3) (2)

(1)

ग्वालियर संभाग

राजस्व निरीक्षक 36 श्री दीपक गोस्वामी

राजस्व निरीक्षक 37 श्री गनेशराम अरिऔध

राजस्व निरीक्षक 38 श्री ओम प्रकाश आर्य

राजस्व निरीक्षक 39 श्री राजेन्द्र सिंह परमार

रीवा संभाग

40 श्री मनफेर प्रसाद कोल राजस्व निरीक्षक

राजस्व निरीक्षक 41 श्री राजेश कुमार सिंह

राजस्व निरीक्षक 42 श्री सोनई प्रसाद प्रजापति

राजस्व निरीक्षक 43 श्री कमलेश प्रसाद आदिवासी

राजस्व निरीक्षक 44 श्री सुनील कुमार द्विवेदी

क्र. 7767-2915 -अका-विपप्र-2015 .- राज्य शासन , द्वारा भू- अभिलेख एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों के लिये नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 9 सितम्बर 2015 को प्रश्नपत्र- सिविल विधि तथा प्रक्रिया ( पुस्तकों सहित केवल अधिनियम ) विषय में सम्पन्न हुई थी , में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है:-

पदनाम परीक्षार्थी का नाम

अनुक्रमांक

(3) (2)

(1)

उच्चस्तर

भोपाल संभाग

1 श्री आशीष भार्गव

सहायक कलेक्टर ( सश्रेय )

नायब तहसीलदार 2 श्री राकेश कुमार शुक्ल

(सश्रेय) .

राजस्व निरीक्षक 3 श्री प्रदीप मेहकाली

राजस्व निरीक्षक 4 श्री कमल किशोर शर्मा

राजस्व निरीक्षक 5 श्री शंकर सिंह पटेलिया

राजस्व निरीक्षक 6 श्री किशोरी लाल शेलू

राजस्व निरीक्षक ( सश्रेय) 7 श्री विष्णुकान्त कौशल

राजस्व निरीक्षक (सश्रेय ) 8 श्री हीरू कुमरे

राजस्व निरीक्षक ( सश्रेय) 9 श्री मोकल सिंह उइके

सहायक अधीक्षक, 10 श्री हरिदास मेवारी

भू-अभिलेख.

राजस्व निरीक्षक 11 श्री राजेन्द्र प्रसाद त्यागी

ग्वालियर संभाग

राजस्व निरीक्षक ( सश्रेय) 12 श्री दर्शन लाल

राजस्व निरीक्षक ( सश्रेय ) 13 श्री लालसिंह राजपूत

(3) (2)

(1)

राजस्व निरीक्षक ( सश्रेय ) 14 श्री दीपक गोस्वामी

राजस्व निरीक्षक 15 श्री सतीष कुमार उपाध्याय

राजस्व निरीक्षक 16 श्री गनेशराम हरिऔध

राजस्व निरीक्षक 17 श्री ओम प्रकाश तिवारी

राजस्व निरीक्षक 18 श्री राजेन्द्र सिंह परमार

सागर संभाग

राजस्व निरीक्षक 19 श्री जमुना प्रसाद रावत

20 श्री संदीप यादव

पटवारी (सश्रेय) 21

राजस्व निरीक्षक ( सश्रेय) श्री देवेन्द्र कुमार पटैरिया

पटवारी (सश्रेय) 22 श्रीमती स्वालेहा खान

श्री श्याम बिहारी समेले

23

राजस्वनिरीक्षक ( सश्रेय)

पटवारी (सश्रेय) 24 कु. रश्मि बौध्द

पटवारी (सश्रेय) 25 श्रीमती आरती भट्ट

पटवारी (सश्रेय) 26 श्रीमती स्वीटी साहू

जबलपुर संभाग

राजस्व निरीक्षक ( सश्रेय ) 27 श्री खेमलाल मर्सकोले

राजस्व निरीक्षक 28 श्री भारत सिंह धुर्वे

29 श्री नीरज तखरया

नायब तहसीलदार

(सश्रेय).

राजस्व निरीक्षक श्री कमलेश कुमार सतनामी 30

राजस्व निरीक्षक 31 श्री राजू प्रसाद कोल

राजस्व निरीक्षक 32 श्री किशोर कुमार उइके

33 श्री शांतिलाल बिश्नोई

नायब तहसीलदार

(सश्रेय) .

राजस्व निरीक्षक 34 श्री राजेन्द्र सिंह मरकाम

राजस्व निरीक्षक 35 श्री सरफराज अली

राजस्व निरीक्षक 36 श्री सुनील कुमार गुप्ता

शहडोल संभाग

राजस्व निरीक्षक 37 श्री श्यामलाल सिंह धुर्वे

रीवा संभाग

38 श्री कमल सिंह बागरी

राजस्वनिरीक्षक (सश्रेय)

राजस्व निरीक्षक 39 श्री सोनई प्रसाद प्रजापति

राजस्व निरीक्षक 40 श्री सुनील कुमार द्विवेदी

राजस्व निरीक्षक ( सश्रेय) 41 श्री नत्थूलाल रावत

राजस्व निरीक्षक 42 श्री परमसुख बंसल

राजस्व निरीक्षक 43 श्री राम प्रताप सोनी [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 दिसम्बर 2015

6590

(3) (1)

(2)

राजस्व निरीक्षक 44 श्री राम मनोरथ प्रजापति

राजस्व निरीक्षक 45 श्री वीरेन्द्र कुमार द्विवेदी

उज्जैन संभाग

राजस्व निरीक्षक 46 श्री सत्यनारायण तलावत

निम्नस्तर

भोपाल संभाग

राजस्व निरीक्षक 1 श्री रामदास गोरले

सहायक अधीक्षक, 2 श्री तनवीर हलीम

भू- अभिलेख.

राजस्व निरीक्षक 3 श्री जगदीश पटेल

राजस्व निरीक्षक 4 श्री राकेश सिंह

ग्वालियर संभाग

(3) (2)

(1)

शहडोल संभाग

राजस्व निरीक्षक 19 श्री गरीबदास ख्याम

रीवा संभाग

राजस्व निरीक्षक 20 श्री मनफेर प्रसाद कोल

राजस्व निरीक्षक 21 श्री राजेश कुमार सोनी

राजस्व निरीक्षक 22 श्री मिथिला प्रसाद पटेल

क्र. 7770-2908 -अका- विपप्र- 2015.- राज्य शासन, द्वारा समस्त विभाग के अधिकारियों के लिये नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 14 सितम्बर 2015 को प्रश्नपत्र- हिन्दी विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है:-

पदनाम परीक्षार्थी का नाम

अनुक्रमांक

राजस्व निरीक्षक 5 श्री ओम प्रकाश आर्य

राजस्व निरीक्षक 6 श्री दिलीप दरोगा

राजस्व निरीक्षक 7 श्री पंकज शर्मा

इन्दौर संभाग

राजस्व निरीक्षक 8 श्री नरेश चंद्र श्रीवास्तव

सागर संभाग

राजस्व निरीक्षक

(3) (2)

(1)

जबलपुर संभाग

नायब तहसीलदार 1 कु. अभिनंदना शर्मा

क्र. 7773-2912-अका- विपप्र- 2015.- राज्य शासन , द्वारा भू- अभिलेख एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों के लिये नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 9 सितम्बर 2015 को प्रश्नपत्र-लेखा प्रथम एवं द्वितीय विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है:-

पदनाम परीक्षार्थी का नाम

अनुक्रमांक

9 श्री पूरनलाल आठ्या

राजस्व निरीक्षक 10 श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह बघेल

राजस्व निरीक्षक 11 श्री महाराज सिंह गौड़

पटवारी 12 श्री राम सहाय सौर

राजस्व निरीक्षक 13 श्री अभय सिंह गौड़

उज्जैन संभाग

राजस्व निरीक्षक 14 श्री अजय कुमार सरावगी

नायब तहसीलदार 15 श्री रामलाल मुनिया

जबलपुर संभाग

राजस्व निरीक्षक 16 श्री रमेश प्रसाद कोष्टी

राजस्व निरीक्षक 17 श्री तीरथ प्रसाद सन्त

राजस्व निरीक्षक 18 श्री हीरालाल तेकाम

(3) (1)

(2)

उच्चस्तर

भोपाल संभाग

नायब तहसीलदार 1 श्री राकेश कुमार शुक्ल

सागर संभाग

पटवारी

2 कु. रश्मि बौध्द

रीवा संभाग

राजस्व निरीक्षक 3 श्री कमल सिंह बागरी 6591

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 दिसम्बर 2015

भाग 1 ]

(3) (2)

(1)

निम्नस्तर

भोपाल संभाग

राजस्व निरीक्षक 1 श्री कमल किशोर शर्मा

राजस्व निरीक्षक 2 श्री प्रदीप मेहकाली

सागर संभाग

पटवारी

3 श्रीमती स्वीटी साहू

पटवारी

4 श्रीमती स्वालेहा खान

जबलपुर संभाग

राजस्व निरीक्षक 5 श्री राजेन्द्र सिंह मरकाम

क्र. 7776-2914-अका- विपप्र-2015 .- राज्य शासन , द्वारा भू- अभिलेख एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों के लिये नियत विभागीय परीक्षा , जो दिनांक 11 सितम्बर 2015 को प्रश्नपत्र- पंचायत राज विधि तथा प्रक्रिया ( पुस्तकों सहित ) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है:-

पदनाम परीक्षार्थी का नाम

अनुक्रमांक

(3) (2)

(1)

उच्चस्तर

भोपाल संभाग

सहायक कलेक्टर ( सश्रेय ) 1 श्री आशीष भार्गव

मुख्य कार्यपालन अधिकारी 2 श्री राजू मेड़ा

राजस्व निरीक्षक 3 श्री सत्यनारायण मालवीय

नायब तहसीलदार 4 श्री कल्पना कुशवाह

(सश्रेय) .

जबलपुर संभाग

राजस्व निरीक्षक 5 श्री विजय मोहन प्रजापति

सागर संभाग

राजस्व निरीक्षक 6 श्री धरम सिंह गोंड

ग्वालियर संभाग

राजस्व निरीक्षक 7 श्री शान्तीलाल राजपूत

(3) (2)

(1)

रीवा संभाग

राजस्व निरीक्षक 8 श्री रामचन्द्र पाण्डेय

राजस्व निरीक्षक 9 श्री मनोज कुमार तिवारी

निम्नस्तर

भोपाल संभाग

नायब तहसीलदार 1 श्री राकेश कुमार शुक्ल

राजस्व निरीक्षक 2 श्री शंकर सिंह पटेलिया

राजस्व निरीक्षक 3 श्री प्रदीप मेहकाली

जबलपुर संभाग

राजस्व निरीक्षक 4 श्री सुबोध कुमार श्रीवास

सागर संभाग

राजस्व निरीक्षक 5 श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह बघेल

राजस्व निरीक्षक 6 श्री लखन सिंह धुर्वे

ग्वालियर संभाग

राजस्व निरीक्षक 7 श्री सुरेन्द्र सिंह राजौरिया

रीवा संभाग

राजस्व निरीक्षक 8 श्री शिवमूर्ति सरल

राजस्व निरीक्षक 9 श्री राजेश कुमार सिंह

राजस्व निरीक्षक 10 श्री राम मनोरथ प्रजापति

क्र. 7779-2909-अका-विपप्र-2015 .- राज्य शासन , द्वारा भू- अभिलेख एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों के लिये नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 7 सितम्बर 2015 को प्रश्नपत्र- प्रथम दाण्डिक विधि तथा प्रक्रिया ( पुस्तकों सहित ) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है:-

पदनाम परीक्षार्थी का नाम

अनुक्रमांक

(2)

(3) (1)

उच्चस्तर

भोपाल संभाग

सहायक कलेक्टर ( सश्रेय) 1 श्री आशीष भार्गव

राजस्व निरीक्षक 2 श्री राजेन्द्र प्रसाद त्यागी

राजस्व निरीक्षक 3 श्री कमल किशोर शर्मा [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 दिसम्बर 2015

6592

(3) (2)

(1)

राजस्व निरीक्षक 4 श्री प्रतिनीश कुमार तिवारी

श्री राकेश कुमार शुक्ल

5

नायब तहसीलदार (सश्रेय) .

राजस्व निरीक्षक 6 श्री आलोक भद्र

सागर संभाग

पटवारी ( सश्रेय ) 7 कु. रश्मि बौध्द

राजस्व निरीक्षक ( सश्रेय ) श्री पद्म भूषण चौरसिया

8

श्री अभिषेक जैन

9

पटवारी ( सश्रेय ) श्री संदीप यादव

पटवारी (सश्रेय ) 10

राजस्व निरीक्षक ( सश्रेय ) 11 श्री श्याम बिहारी समेले

राजस्व निरीक्षक 12 श्री सुरेश कुमार खटीक

पटवारी (सश्रेय ) 13 श्रीमती स्वीटी साहू

पटवारी (सश्रेय ) 14 श्रीमती आरती भट्ट

जबलपुर संभाग

नायब तहसीलदार 15 श्री राय सिंह कुशराम

(सश्रेय).

राजस्व निरीक्षक 16 श्री रमेश प्रसाद कोष्टी

राजस्व निरीक्षक 17 श्री विजय मोहन प्रजापति

राजस्व निरीक्षक 18 श्री गिरजा शंकर गौतम

19 श्री ओमकार प्रसाद बनवासी राजस्व निरीक्षक (सश्रेय )

राजस्व निरीक्षक 20 श्री सुबोध कुमार श्रीवास

राजस्व निरीक्षक 21 श्री प्रवीण दुबे

22

राजस्व निरीक्षक श्री हीरालाल तेकाम

राजस्व निरीक्षक 23 श्री धीरूलाल परते

राजस्व निरीक्षक 24 श्री राज बहादुर सिंह चिचाम

नायब तहसीलदार 25 श्री शांतिलाल बिश्नोई

राजस्व निरीक्षक 26 श्री सुनील कुमार गुप्ता

नायब तहसलीदार 27 कु. अभिनंदना शर्मा

ग्वालियर संभाग

राजस्व निरीक्षक 28 श्री आनंद कुमार शुक्ला

राजस्व निरीक्षक 29 श्री सुरेन्द्र सिंह राजौरिया

(2)

(3) (1)

शहडोल संभाग

30

राजस्वनिरीक्षक ( सश्रेय ) श्र श्यामलाल सिंह धुर्वे

इंदौर संभाग

31

नायब तहसलीदार श्री लवनीत कोरी

निम्नस्तर

भोपाल संभाग

राजस्व निरीक्षक 1 श्री प्रदीप मेहकाली

2 श्री हरिदास मेवारी

सहायक अधीक्षक,

भू-अभिलेख.

राजस्व निरीक्षक 3 श्री प्रहलाद सिंह मीना

राजस्व निरीक्षक श्री सत्य नारायण मालवीय

4

राजस्व निरीक्षक 5 श्री किशोर सिंह सिकरवार

सागर संभाग

राजस्व निरीक्षक 5 श्री रतन सिंह गौड़

राजस्व निरीक्षक श्री भोला प्रसाद साकेत

6

राजस्व निरीक्षक 7 श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह बघेल

राजस्व निरीक्षक 8 श्री जमुना प्रसाद रावत

राजस्व निरीक्षक 9 श्री धरमसिंह गोंड

राजस्व निरीक्षक 10 श्री प्रीतम सिंह गौड़

राजस्व निरीक्षक 11 श्री पूरनलाल आठ्या

राजस्व निरीक्षक 12 श्री ओंकार सिंह ठाकुर

राजस्व निरीक्षक 13 श्री राम अनन्दे सिंह

राजस्व निरीक्षक 14 श्री शिवराज सिंह सौर

उज्जैन संभाग

नायब तहसीलदार 15 श्री रामलाल मुनिया

जबलपुर संभाग

राजस्व निरीक्षक 16 श्री सीपत सिंह मर्सकोले

राजस्व निरीक्षक 17 श्री बेनी राम धुर्वे

राजस्व निरीक्षक 18 श्री भारत सिंह धुर्वे

श्री मंगल सिंह मार्कों

19

सहायक अधीक्षक,

भू-अभिलेख.

6593

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 दिसम्बर 2015

भाग 1 ]

(3) (2)

(1)

नायब तहसीलदार 20 श्री नीरज तखरया

राजस्व निरीक्षक 21 श्री रतन सिंह धुर्वे

राजस्व निरीक्षक 22 श्री किशोर कुमार उइके

ग्वालियर संभाग

राजस्व निरीक्षक 23 श्री दीपक गोस्वामी

राजस्व निरीक्षक 24 श्री सतीश कुमार उपाध्याय

श्री गनेशराम हरिऔध

राजस्व निरीक्षक 25

राजस्व निरीक्षक 26 श्रीमती लक्ष्मी सोलंकी

राजस्व निरीक्षक 27 श्री राम प्रकाश कनेरिया

राजस्व निरीक्षक 28 श्री शैलेन्द्र देव सिंह सेंगर

राजस्व निरीक्षक 29 श्री धीरज सिंह परिहार

राजस्व निरीक्षक 30 श्री बृजेश कुमार शर्मा

रीवा संभाग

31 श्री लक्ष्मी प्रसाद अहिरवार नायब तहसलीदार

राजस्व निरीक्षक 32 श्री सुनील कुमार द्विवेदी

राजस्व निरीक्षक 33 श्री रामलाल पनिका

राजस्व निरीक्षक 34 श्री परमसुख बंसल

35 श्री दिवाकर प्रताप सिंह सहायक अधीक्षक,

भू-अभिलेख.

राजस्व निरीक्षक 36 श्री कमलेश प्रसाद आदिवासी

इन्दौर संभाग

राजस्व निरीक्षक 37 श्री राकेश कुमार पाण्डेय

राजस्व निरीक्षक 38 श्री नरेश कुमार सोनी

भोपाल, दिनांक 2 दिसम्बर 2015

क्र. 7891-2910 -अका- विपप्र-2015 .- राज्य शासन , द्वारा भू- अभिलेख एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों के लिये नियत विभागीय परीक्षा , जो दिनांक 8 सितम्बर 2015 को प्रश्नपत्र- प्रथम प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया भाग- बी, सी एवं प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया - द्वितीय विषय में सम्पन्न हुई थी, में

(3) (1)

(2)

सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है:-

पदनाम परीक्षार्थी का नाम

अनुक्रमांक

(2)

(3) (1)

उच्चस्तर

भोपाल संभाग

सहायक कलेक्टर 1 श्री आशीष भार्गव

राजस्व निरीक्षक 2 श्री कमल किशोर शर्मा

राजस्व निरीक्षक 3 श्री आलोक भद्र

इन्दौर संभाग

नायब तहसीलदार 4 श्री लवनीत कोरी

सागर संभाग

राजस्व निरीक्षक 5 श्री पद्म भूषण चौरसिया

जबलपुर संभाग

राजस्व निरीक्षक 6 श्री राज कुमार उइके

नायब तहसीलदार 7 श्री शांतिलाल बिश्नोई

रीवा संभाग

राजस्व निरीक्षक 8 श्री कमल सिंह बागरी

निम्नस्तर

भोपाल संभाग

नायब तहसीलदार 1 श्री राकेश कुमार शुक्ल

2 श्री हरिदास मेवारी

सहायक अधीक्षक,

भू-अभिलेख.

राजस्व निरीक्षक 3 श्री अशोक सिंह

राजस्व निरीक्षक 4 श्री प्रेम प्रकाश गोस्वामी

5 श्री प्रदीप मेहकाली

राजस्व निरीक्षक 6594

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 दिसम्बर 2015

(2)

(3) (1)

इन्दौर संभाग

राजस्व निरीक्षक 6 श्री राकेश कुमार पाण्डेय

राजस्व निरीक्षक 7 श्री नरेश कुमार सोनी

राजस्व निरीक्षक 8 श्री अजय कुमार पाण्डेय

राजस्व निरीक्षक 9 श्री रजनीश उपाध्याय

राजस्व निरीक्षक श्री सन्तोष कुमार कुशवाह

10

उज्जैन संभाग

राजस्व निरीक्षक 11 श्री सत्यनारायण तलावत

राजस्व निरीक्षक 12 श्री लालचंद शैरपुरियॉ

सागर संभाग

राजस्व निरीक्षक 13 श्री चन्द्र प्रकाश गुप्ता

राजस्व निरीक्षक 14 श्री पुरनलाल आठ्या

राजस्व निरीक्षक 15 श्री जमुना प्रसाद रावत

पटवारी 16 श्रीमती स्वालेहा खान

राजस्व निरीक्षक 17 श्री श्याम बिहारी समेले

पटवारी 18 श्रीमती आरती भट्ट

पटवारी 19 श्रीमती स्वीटी साहू

पटवारी 20 कु. रश्मि बौध्द

राजस्व निरीक्षक 21 श्री राजेन्द्र कुमार अहिरवार

राजस्व निरीक्षक 22 श्री मनीराम कोंदर

राजस्व निरीक्षक 23 श्री राजेश कुमार जैन

जबलपुर संभाग

राजस्व निरीक्षक 24 श्री विजय मोहन प्रजापति

राजस्व निरीक्षक 25 श्री राजेन्द्र प्रसाद श्रीवास्तव

राजस्व निरीक्षक 26 श्री अरूण प्रताप सिंह

राजस्व निरीक्षक 27 श्री खेमलाल मर्सकोले

राजस्व निरीक्षक 28 श्री देवेन्द्र सिंह नेताम

नायब तहसीलदार 29 श्री नीरज तखरया

राजस्व निरीक्षक 30 श्री कमलेश प्रसाद पाठक

राजस्व निरीक्षक 31 श्री दीनबन्धु प्रजापति

राजस्व निरीक्षक 32 श्री राजू प्रसाद कोल

राजस्व निरीक्षक 33 श्री किशोर कुमार उइके

राजस्व निरीक्षक 34 श्री सरफराज अली

(3) (1)

(2)

राजस्व निरीक्षक 35 श्री सुनील कुमार गुप्ता

राजस्व निरीक्षक 36 श्री नारायण प्रसाद कुशराम

राजस्व निरीक्षक 37 श्री हीरालाल तेकाम

ग्वालियर संभाग

राजस्व निरीक्षक 38 श्री दीपक गोस्वामी

39

राजस्व निरीक्षक श्रीमती लक्ष्मी सोलंकी

राजस्व निरीक्षक 40 श्री राम प्रकाश कनेरिया

41

राजस्व निरीक्षक श्री अशोक कुमार श्रीवास्तव

राजस्व निरीक्षक 42 श्रीमती नीरज मिश्रा

43

राजस्व निरीक्षक श्री अनिल सिंह भदौरिया

राजस्व निरीक्षक 44 श्री प्रदीप कुमार वर्मा

राजस्व निरीक्षक 45 श्री शिरोमन सिंह

राजस्व निरीक्षक श्री शैलेन्द्रदेव सिंह सेंगर

46

राजस्व निरीक्षक 47 श्री राजेन्द्र श्रीवास्तव

नायब तहसीलदार 48 डॉ. महेश सिंह कुशवाह

राजस्व निरीक्षक 49 श्री विमल कुमार कुलश्रेष्ठ

रीवा संभाग

राजस्व निरीक्षक 50 श्री नत्थू लाल रावत

51 श्री दिवाकर प्रताप सिंह सहायक अधीक्षक,

भू-अभिलेख.

52 श्री रवि कुमार श्रीवास्तव सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.

53

राजस्व निरीक्षक श्री मनफेर प्रसाद कोल

राजस्व निरीक्षक श्री रामलाल पनिका

54

55

राजस्व निरीक्षक श्री कमलेश प्रसाद आदिवासी

56

राजस्व निरीक्षक श्री सुनील कुमार द्विवेदी

शहडोल संभाग

राजस्व निरीक्षक .57 श्री वैद्यनाथ पाण्डेय

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सुधीर कुमार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी .

6595

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 दिसम्बर 2015

भाग 1 ]

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा , दिनांक 2 नवम्बर 2015

पत्र क्र. 2240 - प्रका. - भू-अर्जन- 2015.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) के उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयेग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चूंकि त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर माईनर/ सबमाईनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है , तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है, और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है: -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

ग्राम

जिला तहसील

(2)

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टे. में) (4) 3.555 जवा

(1) रीवा

(3) बड़ाछ

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5) कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग सिरमौर जिला रीवा (म. प्र. ) .

त्योंथर बहाव सिंचाई योजना के अन्तर्गत मुख्य माईनर/सबमाईनर नहर निर्माण भूमि एवं उस पर पर अर्जित संपत्ति के अर्जन हेतु.

रीवा , दिनांक 19 नवम्बर 2015

क्र. 2284- भू-अर्जन.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) के उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चूंकि नहर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है , तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है , और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है: -

भूमि का वर्णन

ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टे. में)

(3)

(4) 2.100

पटहट

(2) जवा

(1) रीवा

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 ( 1 ) की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग जल संसाधन विभाग सिरमौर जिला रीवा ( म. प्र. ) .

बाणसागर त्योंथर बहाव योजना की महाना वितरक नहर की माइनर में आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन, प्रशासक भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 दिसम्बर 2015

6596

क्र. 2286 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) के उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है चूंकि नहर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है , तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है , और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का वर्णन

लगभग क्षेत्रफल

ग्राम

तहसील

जिला

(हेक्टे. में)

(4)

(3)

(2)

(1)

0.500 जवा

रीवा

भड़रा कोठार

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 12 ( 1 ) की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5). कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग जल संसाधन विभाग सिरमौर जिला रीवा ( म. प्र. ) .

(6) बाणसागर त्योंथर बहाव योजना की महाना वितरक नहर की माइनर में आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. एल. साकेत, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

पन्ना, दिनांक 23 नवम्बर 2015

प्र. क्र. 010 - अ- 82 - वर्ष 2015-16.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(4)

(3)

(2)

(1)

पवई

पन्ना

नन्हीं पवई निजी भूमि रकबा 5.050 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.000 है. कुल रकबा 5.050 है.

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

पवई मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु .

संभाग , पवई. कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पवई के कार्यालय में देखा जा सकता है.

भाग 1 ]

6597

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 दिसम्बर 2015.

प्र. क्र. 023- अ- 82 - वर्ष 2015-16.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमि का वर्णन

तहसील

नगर/ग्राम

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)

(4)

(3)

(1) (2)

पन्ना शाहनगर सुरू

निजी भूमि रकबा 13.25 हे. एवं शासकीय भूमि रकबा 5.85 हे. कुल रकबा 19.10 हे.

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

पवई मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पवई.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पवई के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 024- अ-82- वर्ष 2015-16.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उउक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)

(4)

(3)

(2)

(1)

सथनिया

पन्ना गुनौर

निजी भूमि रकबा 9.46 हे. एवं शासकीय भूमि रकबा 10.46 हे. कुल रकबा 19.92 हे.

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

पवई मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पवई.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पवई के कार्यालय में देखा जा सकता है .

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 दिसम्बर 2015

6598

प्र. क्र. 025- अ-82- वर्ष 2015-16.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम

तहसील

जिला

धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)

(6)

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

धरवारा

पन्ना गुनौर

पवई मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पवई.

निजी भूमि रकबा 2.94 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.25 हे. कुल रकबा 3.19 हे.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, पवई के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 026 - अ- 82 - वर्ष 2015-16.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम

तहसील

जिला

धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)

(6)

(5)

(4)

(3)

(1) (2)

पन्ना

मुड़वारी

गुनौर

पवई मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पवई.

निजी भूमि रकबा 20.719 `है. एवं शासकीय भूमि रकबा 20.199 हे. कुल रकबा 40.918 हे.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पवई के कार्यालय में देखा जा सकता है .

6599

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 दिसम्बर 2015

भाग 1 ]

प्र. क्र. 028- अ- 82- वर्ष 2015-16.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)

(4)

(3)

(2)

(1)

कचनारा

पन्ना गुनौर

निजी भूमि रकबा 1.013 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.025 हे. कुल रकबा 1.038 है.

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

नचनौरा तालाब योजना अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 029- अ- 82 - वर्ष 2015-16.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)

(4) (2)

(3)

(1)

नचनौरा

पन्ना गुनौर

निजी भूमि रकबा 11.439 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.369 हे. कुल रकबा 11.808 हे.

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

नचनौरा तालाब योजना अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शिवनारायण सिंह चौहान, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 दिसम्बर 2015

6600

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कटनी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

कटनी, दिनांक 5 नवम्बर 2015

(4) प्रकरण में समुचित सरकार प्राधिकृत कलेक्टर, कटनी के द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 24 फरवरी 2015 के द्वारा भू-अर्जन अधिनियम 2013 के अध्याय II तथा III के प्रावधानिक कार्यवाही से विमुक्त किये जाने के कारण सामाजिक समाघात कारक कार्यवाही एवं कुटुम्बों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन का सार प्रकाशन नहीं किया जा रहा है.

प्र. क्र. 01 - अ-82-2014-15 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात कासमाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

प्र.क्र. 02- अ- 82-2014-15. - चूंकि, राज्य शासन को इस बात कासमाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

( 1 ) भूमि का वर्णन-

अनुसूची

(क) जिला-कटनी

(1 ) भूमि का वर्णन-

(ख) तहसील-कटनी

(क) जिला-कटनी

(ग) ग्राम- टिकरवारा , प.ह.नं. 34 , नं.बं. 159

(ख) तहसील- कटनी

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.05 हेक्टेयर.

(ग) ग्राम- पठरा , प.ह.नं. 34, नं.बं. 207

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.88 हेक्टेयर .

खसरा नम्बर

रकबा (हेक्टे. में )

(2)

(1)

खसरा नम्बर

रकबा (हेक्टे. में ) 0.05

747

(2)

(1)

0.05

748/1, 748/2

0.16

327

0.08

749/1, 749/2

0.08

346

0.09

750

0.06

347/1

0.21

723

0.06

347/2

0.07

722

0.05

348

0.04

719

0.07

475

0.13

796/1 , 796/2 , 796/3 , 796/4 ,

0.05

474

0.28

797

0.12

484

0.03

798

0.04

485

0.06

486

725/1 , 725/2 , 725/3 , 725/4 725/5 0.02

0.19

488/1 , 488/2

योग 1.05

0.07

489

0.23

540

0.09

541

0.09 .

587

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बरगी व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत विजयराघवगढ़ शाखा नहर की पठरा माइनर नं . 1 (डी. एम. - 2 ) नहर के निर्माण हेतु.

0.08

588

0.16

590

0.01

328

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी, बरगी व्यपवर्तन परियोजना, कटनी में किया जा सकता है.

6601

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 दिसम्बर 2015

भाग 1 ]

(2)

(1)

0.18

543

476

0.03 योग . 1.88

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बरगी व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत विजयराघवगढ़ शाखा नहर की पठरा माइनर नं . 2 नहर के निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय भू- अर्जन अधिकारी , बरगी व्यपवर्तन परियोजना, कटनी में किया जा सकता है.

(4) प्रकरण में समुचित सरकार प्राधिकृत कलेक्टर , कटनी के द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 24 फरवरी 2015 के द्वारा भू-अर्जन अधिनियम 2013 के अध्याय II तथा III के प्रावधानिक कार्यवाही से विमुक्त किये जाने के कारण सामाजिक समाघात कारक कार्यवाही एवं कुटुम्बों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन का सार प्रकाशन नहीं किया जा रहा है.

प्र. क्र. 03- अ- 82-2014-15.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात कासमाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-कटनी

(ख ) तहसील-कटनी

(ग) ग्राम- पूंछी, प.ह.नं. 34, नं.बं. 34

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.450 हेक्टेयर.

रकबा (हेक्टे. में)

(2)

खसरा नम्बर (1)

0.030

636/1

0.130

652/2

0.050

636/5

0.030

651/1

0.140

653/4

0.070

652/1

0.450

योग .

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यक्ता है- बरगी व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत विजयराघवगढ़ शाखा नहर की जोबीकला माइनर के नं. 2 नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी , बरगी व्यपवर्तन परियोजना , कटनी में किया जा सकता है.

(4) प्रकरण में समुचित सरकार प्राधिकृत कलेक्टर , कटनी के द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 24 फरवरी 2015 के द्वारा भू-अर्जन अधिनियम 2013 के अध्याय II तथा III के प्रावधानिक कार्यवाही से विमुक्त किये जाने के कारण सामाजिक समाघात कारक कार्यवाही एवं कुटुम्बों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन का सार प्रकाशन नहीं किया जा रहा है.

प्र. क्र. 04- अ-82-2014-15. चूंकि, राज्य शासन को इस बात कासमाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-कटनी

(ख) तहसील-कटनी

(ग ) ग्राम- जोबीखुर्द, प.ह.नं. 36, नं.बं. 149 (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.66 हेक्टेयर .

रकबा (हेक्टे. में)

खसरा नम्बर

(2)

(1)

0.04

278

0.43

280

0.26

282

0.41

283

0.16

284

0.38

314

0.08

317

0.15

319

0.10

318/1, 318/2

0.65

378

योग .. 2.66 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 दिसम्बर 2015

6602

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बरगी व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत विजयराघवगढ़ शाखा नहर की जोबीकला सब माइनर के निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय भू- अर्जन अधिकारी, बरगी व्यपवर्तन परियोजना, कटनी में किया जा सकता है.

(4 ) प्रकरण में समुचित सरकार प्राधिकृत कलेक्टर, कटनी के द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 24 फरवरी 2015 के द्वारा भू-अर्जन अधिनियम 2013 के अध्याय II तथा III के प्रावधानिक कार्यवाही से विमुक्त किये जाने के कारण सामाजिक समाघात कारक कार्यवाही एवं कुटुम्बों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन का सार प्रकाशन नहीं किया जा रहा है .

प्र. क्र. 05- अ-82-2014-15 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात कासमाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-कटनी

(ख) तहसील- कटनी

(ग ) ग्राम- कछगवां, प.ह.नं. 35, नं.बं. 48 (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.99 हेक्टेयर.

रकबा (हेक्टे. में)

खसरा नम्बर

(2)

(1)

0.03

497

0.18

498

0.20

499

0.02

525

0.40

502

0.16

0.99

503/1 , 503/2 , 503/3 योग .

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बरगी व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत विजयराघवगढ़ शाखा नहर की कछगवां माइनर के निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी , बरगी व्यपवर्तन परियोजना , कटनी में किया जा सकता है .

(4) प्रकरण में समुचित सरकार प्राधिकृत कलेक्टर, कटनी के द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 24 फरवरी 2015 के द्वारा भू-अर्जन अधिनियम 2013 के अध्याय II तथा III के प्रावधानिक कार्यवाही से विमुक्त किये जाने के कारण सामाजिक समाघात कारक कार्यवाही एवं कुटुम्बों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन का सार प्रकाशन नहीं किया जा रहा है.

प्र. क्र. 06- अ- 82-2014-15. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-कटनी

(ख) तहसील- कटनी

(ग) ग्राम- बिस्तरा , प.ह.नं. 35 , नं.बं. 283 (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.87 हेक्टेयर .

रकबा (हेक्टे. में) (2)

खसरा नम्बर (1)

बिस्तरा माई. नं. 1

0.03

441 444/1, 444/2

0.03 योग . 0.06

बिस्तरा माई. नं. 2

0.01

229

0.03

231

0.08

232

0.03

234

0.05

233

0.10

248

0.16

250

0.01

264

0.05

267

0.01

273

0:06

268

0.07

272

0.36

310

0.10

311 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 दिसम्बर 2015

भाग 1 ]

(2)

(1)

0.23

328

0.10

598

0.11

604

0.25

599

0.01

327

600

0.02

0.04

605

0.04

606

0.14

609

0.01

611

0.34

612

0.03

610

0.07

652

0.25

651

0.01

274

0.01

275

276

0.01

0.01

277

0.01

278

योग .. 2.81 कुल योग.. 2.87

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बरगी व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत विजयराघवगढ़ शाखा नहर की बिस्तरा माइनर नं. 1 एवं 2 के निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी, बरगी व्यपवर्तन परियोजना, कटनी में किया जा सकता है .

(4) प्रकरण में समुचित सरकार प्राधिकृत कलेक्टर , कटनी के द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 24 फरवरी 2015 के द्वारा भू-अर्जन अधिनियम 2013 के अध्याय II तथा III के प्रावधानिक कार्यवाही से विमुक्त किये जाने के कारण सामाजिक समाघात कारक कार्यवाही एवं कुटुम्बों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन का सार प्रकाशन नहीं किया जा रहा है.

प्र. क्र. 7- अ- 82-2014-15. चूंकि, राज्य शासन को इस बात कासमाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा,

6603 यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- कटनी

(ख ) तहसील- विजयराघवगढ़

(ग ) ग्राम- सलैया मेरहाई , प.ह.नं. 02 , नं.बं. 122 (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.45 हेक्टेयर.

खसरा

नम्बर

रकबा (हेक्टे. में)

(2)

(1)

1/1

0.05

0.09

2

0.20

3/1, 3/2

0.20

4

5

0.20

0.20

30

0.24

31

0.12

32

0.15

33

योग . 1.45

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बरगी व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत विजयराघवगढ़ शाखा नहर की सलैया मेरहाई माइनर के निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी , बरगी व्यपवर्तन परियोजना, कटनी में किया जा सकता है.

(4) प्रकरण में समुचित सरकार प्राधिकृत कलेक्टर, कटनी के द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 24 फरवरी 2015 के द्वारा भू-अर्जन अधिनियम 2013 के अध्याय II तथा III के प्रावधानिक कार्यवाही से विमुक्त किये जाने के कारण सामाजिक समाघात कारक कार्यवाही एवं कुटुम्बों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन का सार प्रकाशन नहीं किया जा रहा है.

प्र. क्र. 08-अ-82-2014-15 .अ- 82-2014-15. चूंकि, राज्य शासन को इस बात कासमाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत , इसके द्वारा , [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 दिसम्बर 2015

6604

यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- कटनी

(ख ) तहसील- कटनी

(ग ) ग्राम- मझगवां, प.ह.नं. 36 , नं.बं. 326 (घ ) लगभग क्षेत्रफल-3.88 हेक्टेयर.

रकबा

खसरा

नम्बर

(हेक्टे. में)

(2)

(1)

सलैया मेरहाई माइनर

0.16

281

0.39

282

0.08

287

0.04

288

0.07

342

0.06

345

0.27

344

1.07

योग .

जोबीखुर्द सबमाइनर

0.05

278

0.02

279

0.12

277

0.05

328

0.10

270

0.20

276

268/1 , 268/2, 268/3

0.20

268/4, 268/5

0.12

266

0.02

267/1 , 267/2

0.02

265/1 , 265/2

0.07

306/1 , 306/2

0.01

310/1 , 310/2

0.02

305

0.10

309

0.07

311

0.19

315

316

0.25.

0.05

317

0.25

318/1 , 318/2

0.42

327

0.01

333

(2)

(1)

0.04

334

335

0.03

0.04

338

339

0.01

0.08

340

0.01

312/1 , 312/2 , 312/3

0.07

280

0.02

271

0.10

261

0.07

266/391

.2.81

योग ..

3.88

कुल योग .

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बरगी व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत विजयराघवगढ़ शाखा नहर की नहर की सलैया मेरहाई माइनर एवं जोबीखुर्द सब माइनर के निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय भू- अर्जन अधिकारी, बरगी व्यपवर्तन परियोजना, कटनी में किया जा सकता है.

(4) प्रकरण में समुचित सरकार प्राधिकृत कलेक्टर, कटनी के द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 24 फरवरी 2015 के द्वारा भू-अर्जन अधिनियम 2013 के अध्याय II तथा III के प्रावधानिक कार्यवाही से विमुक्त किये जाने के कारण सामाजिक समाघात कारक कार्यवाही एवं कुटुम्बों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन का सार प्रकाशन नहीं किया जा रहा है.

प्र. क्र. 09- अ- 82-2014-15.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात कासमाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-कटनी

(ख ) तहसील- विजयराघवगढ़ 6605

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 दिसम्बर 2015

भाग 1 ]

(ग ) ग्राम - जिजनोड़ी, प.ह.नं. 07, नं.बं. 49 (घ) लगभग क्षेत्रफल-9.34 हेक्टेयर.

रकबा खसरा

(हेक्टे. में) नम्बर

(2) (1)

0.14 84

0.07 851/1 , 85/2 , 85/3

0.36 36

0.37 37/1 , 37/2 , 37/3

0.02 34

0.06 33

0.24 38/1 , 38/2 , 38/3 , 38/4

0.08 39

0.15 40

0.28 42/1, 42/2

0.13 43/1 , 43/2 , 43/3

0.02 44

0.08 26

0.12 25

0.01 24

0.20 16

0.20 27/1 , 272/2

0.21 20

1.00 23/1 , 23/2 , 23/3

0.10 21

0.26 51

0.27 52

0.13 491

0.29 496

0.56 497

0.64 521/1 , 521/2 , 521/3 , 521/4

0.27 524

0.30 526

0.52 523/1 , 523/2

0.21 531

0.18 532

0.08 567

0.27 583/1 , 583/2 , 583/3

0.12 582

0.27 580

0.23 578

0.14 577

0.09 576

0.12 575

0.12 574

(2)

(1)

0.10

581

0.15

579/1 , 579/2

0.18

573/1 , 573/2

योग .. 9.34

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बरगी व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत विजयराघवगढ़ शाखा नहर की जिजनोड़ी वितरक नहर के निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय भू- अर्जन अधिकारी, बरगी व्यपवर्तन परियोजना, कटनी में किया जा सकता है.

(4) प्रकरण में समुचित सरकार प्राधिकृत कलेक्टर, कटनी के द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 24 फरवरी 2015 के द्वारा भू-अर्जन अधिनियम 2013 के अध्याय II तथा III के प्रावधानिक कार्यवाही से विमुक्त किये जाने के कारण सामाजिक समाघात कारक कार्यवाही एवं कुटुम्बों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन का सार प्रकाशन नहीं किया जा रहा है.

प्र. क्र. 10- अ-82-2014-15.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात कासमाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- कटनी

(ख) तहसील- विजयराघवगढ़

(ग) ग्राम- जिजनोड़ी, प.ह.नं. 07, नं.बं. 49 (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.94 हेक्टेयर.

रकबा

खसरा नम्बर

(हेक्टे. में) (2)

(1)

0.09

38/1 , 38/2 , 38/3 , 38/4

0.05

37/1 , 37/2 , 37/3

0.13

76/1 , 76/2 , 76/3

0.10

77

0.10

78

0.12

127/1 , 127/2 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 दिसम्बर 2015

6606

(2)

(1)

0.09

128

0.07

129

0.05

131

0.06

130

0.08

178/1 , 178/2 , 178/3

0.18

179

0.04

173

0.10

181

0.08

182

0.08

183

0.06

172/1, 172/2

0.09

171

0.09

192/1 , 192/2 , 192/3

0.03

156/1 , 156/2

0.05

157/1 , 157/2

0.04

159

0.07

160/1 , 160/2 , 160/3

0.03

161

0.01

163

0.05

169/1 , 169/2

योग .. 1.94

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बरगी व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत विजयराघवगढ़ शाखा नहर की जिजनोड़ी माइनर नं. 1 के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी, बरगी व्यपवर्तन परियोजना, कटनी में किया जा सकता है .

(4) प्रकरण में समुचित सरकार प्राधिकृत कलेक्टर, कटनी के द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 24 फरवरी 2015 के द्वारा भू-अर्जन अधिनियम 2013 के अध्याय II तथा III के प्रावधानिक कार्यवाही से विमुक्त किये जाने के कारण सामाजिक समाघात कारक कार्यवाही एवं कुटुम्बों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन का सार प्रकाशन नहीं किया जा रहा है.

प्र. क्र. 11 - अ-82-2014-15. चूंकि, राज्य शासन को इस बात कासमाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- कटनी

(ख) तहसील- कटनी

(ग ) ग्राम- करहिया, प.ह.नं. 34, नं.बं. 384 (घ) लगभग क्षेत्रफल-4.74 हेक्टेयर..

खसरा

रकबा (हेक्टे. में )

नम्बर

(2)

(1)

पठरा माइ. नं. 2

0.03

193/1 , 193/2 , 193/3

0.10

218/1 , 218/2 , 218/3

0.05

195

0.05

223

0.03

194

0.12

196/1 , 196/2

0.15

203

0.06

204

0.06

205

0.03

206

0.07

215

0.12

216

0.06

222

0.07

224

0.07

227

217/1 , 217/2 , 217/3 ,

0.08

217/4, 217/5

0.09

228

0.24

229/1 , 229/2 , 229/3, 229/4

0.05

192

योग . 1.53

करहिया माइ.

0.08

76/1 , 76/2 , 76/3

0.12

78

0.03

80

0.75

338

0.04

233

0.06

326

0.28

234

0.05

325

0.11

327

0.06

328 6607

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 दिसम्बर 2015

भाग 1 ]

(2)

(1)

0.01

324

329/1 , 329/2 , 329/3 , 329/4

0.05

329/5

0.04

334

0.03

335

0.09

336

0.32

339/1 , 339/2

0.05

346/1 , 346/2

0.02

347

0.05

360/1

0.08

360/3

0.02

348

0.01

349

0.03

353

0.04

354

0.03

355

0.04

357/1 , 357/2

0.09

358/1 , 358/2

0.20

359/1 , 359/2 , 359/3

0.18

361/1 , 361/2

0.12

360/2

0.13

360/4

योग 3.21

कुल योग 4.74

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बरगी व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत विजयराघवगढ़ शाखा की पठरा माइनर नं. 2 व करहिया माइनर के निर्माण हेतु .

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय भू- अर्जन अधिकारी, बरगी व्यपवर्तन परियोजना, कटनी में किया जा सकता है.

(4) प्रकरण में समुचित सरकार प्राधिकृत कलेक्टर, कटनी के द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 24 फरवरी 2015 के द्वारा भू-अर्जन अधिनियम 2013 के अध्याय II तथा III के प्रावधानिक कार्यवाही से विमुक्त किये जाने के कारण सामाजिक समाघात कारक कार्यवाही एवं कुटुम्बों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन का सार प्रकाशन नहीं किया जा रहा है.

प्र. क्र. 12- अ-82-2014-15.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-कटनी

(ख) तहसील- कटनी

(ग) ग्राम-जोवा , नं. ब. 147, प.ह.नं. 35 (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.59 हेक्टेयर.

खसरा

नम्बर

रकबा (हेक्टे, में)

(2)

(1)

0.01

82

0.06

84

0.18

85

0.11

87

0.16

115

0.25

98

0.05

113

0.05

114/1, 114/2

0.08

122/1 , 122/2

0.03

124/1 , 124/2

0.02

125

0.02

128

0.03

129

0.10

132

0.05

410

154/1 , 154/2 , 154/3, 154/4 0.10

0.03

149/1

0.04

149/2

0.03

150/1 , 150/2

0.01

148/1 , 148/2

0.01

153

0.02

411/1 , 411/2 , 411/3 , 411/4

0.03

412

0.02

415

0.06

416/1

0.05

416/2

0.01

438

0.09

439/1, 439/2

0.06

442

0.03

443

0.04

448

0.10

444/1, 444/2 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 दिसम्बर 2015

6608

(2)

(1)

आवश्यकता है:- यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये 0.01

445/1, 445/2

अनुसूची

0.03

449

( 1 ) भूमि का वर्णन-

0.01

457

(क) जिला-कटनी

0.01

456

(ख ) तहसील- विजयराघवगढ़

0.01

458

(ग ) ग्राम- हरदुवा खुर्द , नं.बं. 134 , प.ह.नं. 01 0.02

459

(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.51 हेक्टेयर.

0.05

460

खसरा

0.03

462

नम्बर

रकबा (हेक्टे. में) 0.04

(2) 461

(1)

0.22

50

0.04

463

0.08

51

0.04

475

0.06

54

0.02

476

0.16

60

0.37 0.02

61/1 , 61/2

484

0.35

67

0.05

485

0.70

68

0.02

486

0.13

72

0.14

0.10 500

69

0.07

73

0.01

501

0.11

74

0.04

413

0.09

75

0.02

417

0.09

88

0.06

90

488

0.19

92

0.05 2.59

योग .

0.14

93

0.16

95

0.15

96

0.03

155/2

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बरगी व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत विजयराघवगढ़ शाखा नहर की सलैया मेरहाई माइनर के नर्माण हेतु.

0.18

91

7

0.07 योग . 3.51 (3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय भू- अर्जन अधिकारी , बरगी व्यपवर्तन परियोजना, कटनी में किया जा सकता है.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बरगी व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत विजयराघवगढ़ शाखा नहर की हरदुवाकला सब माइनर के निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय भू- अर्जन अधिकारी , बरगी व्यपवर्तन परियोजना, कटनी में किया जा सकता है.

(4 ) प्रकरण में समुचित सरकार प्राधिकृत कलेक्टर, कटनी के द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 24 फरवरी 2015 के द्वारा भू-अर्जन अधिनियम 2013 के अध्याय II तथा III के प्रावधानिक कार्यवाही से विमुक्त किये जाने के कारण सामाजिक समाघात कारक कार्यवाही एवं कुटुम्बों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन का सार प्रकाशन नहीं किया जा रहा है.

प्र. क्र. 13 - अ- 82-2014-15 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा ,

(4 ) प्रकरण में समुचित सरकार प्राधिकृत कलेक्टर, कटनी के द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 24 फरवरी 2015 के द्वारा भू-अर्जन अधिनियम 2013 के अध्याय II तथा III के प्रावधानिक कार्यवाही से विमुक्त किये जाने के कारण सामाजिक समाघात कारक कार्यवाही एवं कुटुम्बों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन का सार प्रकाशन नहीं किया जा रहा है .

6609

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 दिसम्बर 2015

भाग 1 ]

प्र. क्र. 14- अ- 82-2014-15. चूंकि, राज्य शासन को इस बात कासमाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- कटनी

(ख) तहसील-विजयराघवगढ़

(ग ) ग्राम- पड़खुरी, प.ह.नं. 01 , नं.बं. 80 (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.58 हेक्टेयर .

रकबा (हेक्टे. में)

(2)

खसरा नम्बर (1)

0.20

966

967

0.32

0.04

968

0.21

979

999

0.14

1000

0.23

1001

0.16

980/1 , 980/2

0.28 योग .. 1.58

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बरगी व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत विजयराघवगढ़ शाखा नहर की हरदुवाकला सब माइनर के निर्माण हेतु. :

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी , बरगी व्यपवर्तन परियोजना, कटनी में किया जा सकता है.

(4 ) प्रकरण में समुचित सरकार प्राधिकृत कलेक्टर, कटनी के द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 24 फरवरी 2015 के द्वारा भू-अर्जन अधिनियम 2013 के अध्याय II तथा III के प्रावधानिक कार्यवाही से विमुक्त किये जाने के कारण सामाजिक समाघात कारक कार्यवाही एवं कुटुम्बों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन का सार प्रकाशन नहीं किया जा रहा है .

प्र. क्र. 15- अ- 82-2014-15 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात कासमाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला-कटनी

(ख ) तहसील-विजयराघवगढ़

(ग ) ग्राम- पड़खुरी , प.ह.नं. 01 , नं.बं. 80

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.49 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

रकबा (हेक्टे. में)

(2)

(1)

0.23

76/1

0.32

105/1 , 105/2

0.35

104

0.25

107

108

0.18

0.01

103

406

0.01

0.04

407/1 , 407/2 , 407/3 ,

407/4

0.13

505

506

0.19

0.17

507

0.32

508

509

0.14

510

0.09

0.05

511

0.01

118/1 , 118/2 , 118/3

योग . 2.49

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बरगी व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत विजयराघवगढ़ शाखा नहर की सलैया मेरहाई माइनर के निर्माण हेतु .

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी , बरगी व्यपवर्तन परियोजना, कटनी में किया जा सकता है .

(4 ) प्रकरण में समुचित सरकार प्राधिकृत कलेक्टर, कटनी के द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 24 फरवरी 2015 के द्वारा भू-अर्जन अधिनियम 2013 के अध्याय II तथा III के प्रावधानिक कार्यवाही से विमुक्त किये जाने के कारण सामाजिक समाघात कारक कार्यवाही एवं कुटुम्बों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन का सार प्रकाशन नहीं किया जा रहा है .

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 दिसम्बर 2015

6610

प्र. क्र. 16- अ-82-2014-15. चूंकि, राज्य शासन को इस बात कासमाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-कटनी

(ख) तहसील- विजयराघवगढ़

(ग) ग्राम- पड़खुरी, नं.बं. 80 प.ह.नं. 01 , (घ) लगभग क्षेत्रफल-6.77 हेक्टेयर.

रकबा

खसरा

(हेक्टे. में)

नम्बर

(2)

(1)

0.01

169

0.03

170

0.01

184

0.14

185

0.22

189

0.10

190

0.15

191/1, 191/2

0.12

197/1 , 197/2

0.29

198

0.20

199/1 , 199/2 , 119/3

0.13

202/1, 202/2

0.05

203

0.03

206

0.03

769

0.08

204/1 , 204/2

0.06

208

0.12

211

0.30

800/1 , 800/2

0.07

800/1

0.07

783/1 , 783/2

0.02

784

0.22

782

0.16

780

0.04

781

0.21

771

0.22

772/1 , 772/2 , 772/3

774/1, 774/2क

0.26

774/2ख , 774/3 , 774/4

0.10

922

(2)

(1).

0.56

923/1 , 923/2 , 923/3

923/4, 923/5

0.32

924/1, 924/2

0.14

925

0.06

926

0.20

937

0.27

938/1, 938/2

0.32

961

0.24

963

0.02

964

0.20

965/1 , 965/2

0.10

966

0.02

971

0.15

972

0.30

973/1 , 973/2

0.03

974

0.12

775

0.18

939

6.77

योग .

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बरगी व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत विजयराघवगढ़ शाखा नहर की हरदुआकला माइनर के निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय भू- अर्जन अधिकारी , बरगी व्यपवर्तन परियोजना , कटनी में किया जा सकता है.

(4) प्रकरण में समुचित सरकार प्राधिकृत कलेक्टर, कटनी के द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 24 फरवरी 2015 के द्वारा भू-अर्जन अधिनियम 2013 के अध्याय II तथा III के प्रावधानिक कार्यवाही से विमुक्त किये जाने के कारण सामाजिक समाघात कारक कार्यवाही एवं कुटुम्बों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन का सार प्रकाशन नहीं किया जा रहा है.

प्र. क्र. 17- अ- 82-2014-15. - चूंकि, राज्य शासन को इस बात कासमाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-कटनी

(ख) तहसील- विजयराघवगढ़ 6611

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 दिसम्बर 2015

भाग 1 ]

(ग) ग्राम- हरदुवाकला, प.ह.नं. 01 , नं.बं. 135 (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.59 हेक्टेयर.

रकबा खसरा

नम्बर

(हेक्टे. में) (1)

(2)

0.06 3

0.02 390

0.12 4

0.12 5/1 , 5/2 , 5/3

0.16. 6

0.24 7/1, 7/2

0.10 32

0.05 318

0.16 33

0.05 34

0.04 339

0.05 336

0.01 335

0.15 79

0.05 377

0.08 80

0.12 82

0.16 303

0.18 301/1 , 301/2 , 301/3 ,

301/4

0.06 304

0.03 305

0.04 306

0.05 315

0.03 317

0.05 314

0.06 316

0.01 319

0.01 321

0.01 322

0.06 392

0.01 395

0.04 376

0.02 323

0.02 337

0.03 338

0.05 370

0.01 394/1

(2)

(1)

0.01

394/2

0.07

371/1 , 371/2

0.02

373

0.01

374

0.08

617

0.03

369

0.03

393/1 , 393/2

0.03

486

0.08

487

0.06

490

0.01

472

0.03

480

0.01

479

0.06

481/1, 481/2

0.04

482/1, 482/2

0.08

483

0.04

731

0.03

620

0.02

729

0.07

730

0.07

732/1

0.05

732/2

0.04

734/1 , 734/2 , 734/3 ,

734/4, 734/5

0.02

35

0.08

375

0.01

489

3.59

योग ..

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बरगी व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत विजयराघवगढ़ शाखा नहर की हरदुवाकला माइनर के निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय भू- अर्जन अधिकारी, बरगी व्यपवर्तन परियोजना, कटनी में किया जा सकता है .

(4) प्रकरण में समुचित सरकार प्राधिकृत कलेक्टर, कटनी के द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 24 फरवरी 2015 के द्वारा भू-अर्जन अधिनियम 2013 के अध्याय II तथा III के प्रावधानिक कार्यवाही से विमुक्त किये जाने के कारण सामाजिक समाघात कारक कार्यवाही एवं कुटुम्बों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन का सार प्रकाशन नहीं किया जा रहा है.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 दिसम्बर 2015

6612

प्र. क्र. 18- अ-82-2014-15.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात कासमाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-कटनी

(ख) तहसील - विजयराघवगढ़

(ग ) ग्राम- पड़खुरी , नं.बं. 80 प.ह.नं. 01 , (घ ) लगभग क्षेत्रफल-5.87 हेक्टेयर.

रकबा

खसरा

(हेक्टे. में )

नम्बर

(2)

(1)

0.16

800/1 , 800/2

0.11

235

0.23

236/1 , 236/2 , 236/3

0.04

237

0.03

245

0.02

640

0.08

641

0.03

643

0.02

644

0.03

647

0.01

648

0.03

653

0.03

655

0.04

646/1 , 646/2

0.04

652/1 , 652/2

0.09

672/1 , 672/2

0.08

669

0.04

677

0.08

682

0.05

678

0.02

679

0.03

689

0.02

680

0.01

681

0.03

683

0.07

107/1/1 , 1071/2 , 1071/3

0.06

1072/1 , 1072/2

0.02

1082

(2)

(1)

0.15

1083

0.06

1092/1 , 1092/2

0.10

1093

0.11

1120

0.11

1117/1 , 1117/2

0.20

1139

0.20

1142/1 , 1142/2

0.05

1143

0.08

1157

0.03

1159/1 , 1159/2 , 1159/3

1158/1 , 1158/2, 1158/3 ,

0.31

1158/4 , 1158/5 , 1158/6

1158/7

0.03

1172

0.35

1173

0.19

1183

0.12

1186/1 , 1186/2

0.12

1187/1 , 1187/2

0.09

1189

0.16

1190/1 , 1190/2

0.08

1203/1 , 1203/2

0.10

1204

0.12

1205

0.11.

1214

0.11

1215

0.18

779/1 , 779/2

0.01

688

0.06

676/1 , 676/2

0.05

654/1

0.03

654/2

0.35

763/1 , 763/2

0.10

1160/1 , 1160/2

0.08

761

0.05

762

234/1 , 234/2 , 234/3 ,

0.22

234/4, 234/5 , 234/6 ,

234/7 , 234/8 , 234/9 ,

234/10

0.01

1091

0.10

1095/1 , 1095/2

0.13

783/1

783/2

0.02

645

5.87

योग .

6613

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 दिसम्बर 2015

भाग 1 ]

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बरगी व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत विजयराघवगढ़ शाखा नहर की हरदुवाकला सब माइनर नं. 2 के निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय भू- अर्जन अधिकारी, बरगी व्यपवर्तन परियोजना, कटनी में किया जा सकता है.

(4) प्रकरण में समुचित सरकार प्राधिकृत कलेक्टर, कटनी के द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 17 मार्च 2015 के द्वारा भू-अर्जन अधिनियम 2013 के अध्याय II तथा III के प्रावधानिक कार्यवाही से विमुक्त किये जाने के कारण सामाजिक समाघात कारक कार्यवाही एवं कुटुम्बों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन का सार प्रकाशन नहीं किया जा रहा है.

प्र. क्र. 19- अ-82-2014-15.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-कटनी

(ख) तहसील- विजयराघवगढ़

(ग) ग्राम- गौरहा , प.ह.नं. 07, नं.बं. 454 (घ ) लगभग क्षेत्रफल-6.11 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

रकबा (हेक्टे. में)

(2)

(1)

0.01

95

0.20

97

0.18

96

0.21

121

0.28

139/1 , 139/2

0.26

138

0.26

137

0.12

259

0.28

274

0.20

135

0.18

267

0.02

263

0.08

127

(1)

(2)

0.03

268

0.11

129

132

0.15

0.08

134

0.11

133

0.08

215

0.15

214/1 , 214/2 , 214/3

0.15

216

217

0.08

0.01

647

0.01

213

265

0.13

0.01

646

218

0.03

0.06

212

0.08

266

0.01

271

0.05

272

0.04

448

0.04

457

0.14

273

0.05

458

459

0.07

0.04

449

0.06

477

0.10

257

0.12

258

235

0.15

0.08

472

0.03

528

0.06

462

0.03

463

0.08

471

0.03

473

476

0.04

0.05

474

0.05

537

0.03

478

533

0.15

0.04

529

534

0.02

0.09

530

0.05

527

650

0.04 6614

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 दिसम्बर 2015

(1)

(2)

0.05

651

652

0.09

648

0.01

0.20

653

0.08

654

0.02

655

645

0.02

637

0.08

0.21

536/1 , 536/2

0.06

98/1, 98/2

योग .. 6.11

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बरगी व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत विजयराघवगढ़ शाखा नहर की गौरहा माइनर नं 2 के निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय भू- अर्जन अधिकारी , बरगी व्यपवर्तन परियोजना, कटनी में किया जा सकता है.

(4) प्रकरण में समुचित सरकार प्राधिकृत कलेक्टर, कटनी के द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 17 मार्च 2015 के द्वारा भू-अर्जन अधिनियम 2013 के अध्याय II तथा III के प्रावधानिक कार्यवाही से विमुक्त किये जाने के कारण सामाजिक समाघात कारक कार्यवाही एवं कुटुम्बों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन का सार प्रकाशन नहीं किया जा रहा है.

प्र. क्र. 20- अ-82-2014-15 .-चूंकि, राज्य शासन को इस बात कासमाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-कटनी

(ख) तहसील- कटनी

(ग ) ग्राम- जोबीकला, प.ह.नं. 35, नं.बं. 148 (घ) लगभग क्षेत्रफल--4.68 हेक्टेयर.

खसरा

रकबा

(हेक्टे. में)

(2)

नम्बर (1) 886

0.01

(1)

(2)

885

0.30

870

0.31

868

0.12

869

0.19

932

0.10

0.10

867/1 , 867/2

0.24

1292/1 , 1292/2

857

0.01

858/1 , 858/2 , 858/3 ,

0.25

858/4, 858/5 ,

0.13

943/1 , 943/2

859

0.26

922

0.21

933

0.02

0.20

959

970

0.23

0.28

1008

0.10

931

934

0.02

942

0.11

0.10

941

0.26

964

0.22

1003

1001

0.17

1002

0.13

1006

0.45

0.01

866

860

0.03

0.07

1010/1 , 1010/2

0.01

945

1291

0.02

0.01

946

947

0.01

योग .. 4.68

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बरगी व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत विजयराघवगढ़ शाखा नहर की जोबीकलां माइनर के निर्माण हेतु.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय भू- अर्जन अधिकारी, बरगी व्यपवर्तन परियोजना, कटनी में किया जा सकता है.

(4) प्रकरण में समुचित सरकार प्राधिकृत कलेक्टर, कटनी के द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 17 मार्च 2015 के द्वारा भू-अर्जन अधिनियम 2013 के अध्याय II तथा III के प्रावधानिक कार्यवाही से विमुक्त किये जाने के कारण सामाजिक समाघात कारक कार्यवाही एवं कुटुम्बों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन का सार प्रकाशन नहीं किया जा रहा है.

6615

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 दिसम्बर 2015

भाग 1 ]

प्र. क्र. 21 - अ-82-2014-15. चूंकि, राज्य शासन को इस बात कासमाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-कटनी

(ख) तहसील- कटनी

(ग ) ग्राम-जोबीकला, प.ह.नं. 35 , नं.बं. 148 (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.19 हेक्टेयर.

रकबा

खसरा

(हेक्टे. में)

नम्बर

(2)

(1)

0.05

856

0.01

855

0.25

854

0.03

307/1 , 307/2

0.09

310/1 , 310/2

0.12

306

0.12

311

0.20

312

0.01

313

0.08

315

0.02

316

0.11

319

0.07

320

0.06

321

0.02

322

0.17

323

0.03

324

0.04

248

0.05

226

0.06

247/1 , 247/2

0.08

224

0.08

223

0.03

222

0.02

221

0:12

219

0.17

220

0.02

229

0.06

81

(2)

(1)

0.20

218/1 , 218/2 , 218/3

0.25

232

0.07

85

0.04

138

0.07

84

0.02

249

0.04

216

0.03

857

858/1 , 858/2 , 858/3 ,

0.10

858/4 , 858/5

0.02

378

0.15

74

0.01

225

0.01

325

0.01

329

3.19

योग

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बरगी व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत विजयराघवगढ़ शाखा नहर की जोबीकलां सब माइनर नं. 1 के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय भू- अर्जन अधिकारी, बरगी व्यपवर्तन परियोजना, कटनी में किया जा सकता है.

(4) प्रकरण में समुचित सरकार प्राधिकृत कलेक्टर, कटनी के द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 17 मार्च 2015 के द्वारा भू-अर्जन अधिनियम 2013 के अध्याय II तथा III के प्रावधानिक कार्यवाही से विमुक्त किये जाने के कारण सामाजिक समाघात कारक कार्यवाही एवं कुटुम्बों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन का सार प्रकाशन नहीं किया जा रहा है.

प्र. क्र. 22- अ-82-2014-15.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत , इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-कटनी

(ख ) तहसील- कटनी 6616

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 दिसम्बर 2015

(ग) ग्राम- जोबीकला, प.ह.नं. 35, नं.बं. 148 (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.90 हेक्टेयर.

रकबा (हेक्टे. में)

(2)

खसरा नम्बर (1)

0.05

1026

0.10

1021

1022

0.11

1020

0.01

0.15

1025

0.01

1040

0.05

1041

0.06

1042

1050

0.02

1051

0.05

0.11

1049

1047

0.01

0.06

1048

0.22

970

0.08

1056

0.09

1113

1099

0.07

0.04

1111

0.10

1112

1109

0.14

0.03

1110

1108

0.03

0.06

1107

0.10

1106

0.08

1104

1105

0.06

0.06

1103

0.10

1100

0.07

1102

0.09

1098

0.04

1137

0.15

1147

0.15

1148

0.30

1149

0.03

1052

0.01

1044

0.01

1114

योग 2.90

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बरगी व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत विजयराघवगढ़ शाखा नहर की जोबीकलां सब माइनर नं. 2 के निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय भू- अर्जन अधिकारी , बरगी व्यपवर्तन परियोजना, कटनी में किया जा सकता है.

(4 ) प्रकरण में समुचित सरकार प्राधिकृत कलेक्टर, कटनी के द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 17 मार्च 2015 के द्वारा भू-अर्जन अधिनियम 2013 के अध्याय II तथा III के प्रावधानिक कार्यवाही से विमुक्त किये जाने के कारण सामाजिक समाघात कारक कार्यवाही एवं कुटुम्बों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन का सार प्रकाशन नहीं किया जा रहा है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, विकास सिंह नरवाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग रीवा , दिनांक 19 नवम्बर 2015

क्र. 2288 - प्रशा. - भू- अर्जन-2014 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- रीवा

(ख ) तहसील- जवा

(ग) ग्राम- इटमा पैपखार

(घ) लगभग क्षेत्रफल -4.753 हेक्टेयर.

खसरा नं .

अर्जित रकबा (हेक्टर में) (2)

(1)

अ-निजी पट्टे की भूमि

148

0.154

0.092

151

0.067

152

161

0.098 6617

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 दिसम्बर 2015

भाग 1 ]

(2) (1)

0.075 162

0.053 163

0.019 169

0.028 174

0.017 175

0.104 176

0.105 180

0.061 220

0.049 222

0.028 223

0.036 228

0.033 229

0.005 235

0.067 236

0.092 239

0.011 250

0.048 278

0.093 279

0.137 280

0.010 306

0.133 308

0.124 309

0.073 398

0.116 798

0.181 801

0.221 805

0.119 807

0.055 813

0.091 816

0.110 817

0.128 818

0.010 834

0.082 835

0.062 836

0.127 837

0.002 838

0.061 839

0.032 840

0.155 842

0.034 924

0.050 925

0.125 926

0.047 928

0.092 929

0.019 933

0.010 936

0.175 658

0.020 669

(2)

(1)

0.029

695

0.010

696

0.030

697

0.072

698

0.094

700

0.008

677

0.050

697

0.042

667

0.012

722

0.015

727

0.050

? 660

0.035

661

0.026

668

0.012

670

0.010

381/1 , 381/2

योग .. 4.753

ब-शासकीय भूमि

Nil

Nil

महायोग योग 4.753

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत " त्योंथर बहाव योजना के महाना वितरक नहर " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक , भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2290- प्रशा.- भू-अर्जन-2014. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क ) जिला-रीवा

(ख) तहसील- जबा

: (ग ) ग्राम- गोहटा कोठार

(घ) लगभग क्षेत्रफल - 2.967 हेक्टेयर .

अर्जित रकबा

खसरा नं.

(हेक्टर में)

(2)

(1)

अ-निजी पट्टे की भूमि

0.191

107 6618

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 दिसम्बर 2015

(2)

(1)

0.195

143

0.110

145

0.035

146

0.092

159

0.154

161

0.109

162

0.015

163

0.047

165

0.004

177

0.195

178

0.113

179

0.141

180

0.120

305

0.116

306

0.132

307

0.024

308

0.008

375

0.274

376

0.039

377

0.018

378

0.211

382

0.096

383

384

0.194

0.293

385

2.923

योग

ब-शासकीय भूमि

0.017

106

380

0.024

योग .. 0.044

महायोग योग 2.967

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत " त्योंथर बहाव योजना के महाना वितरक नहर " में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक , भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2292 - प्रशा .- भू-अर्जन-2014. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि

[भाग 1 निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील- जवा

(ग ) ग्राम-डाडी मामला

(घ ) लगभग क्षेत्रफल -0.868 हेक्टेयर.

खसरा नं .

अर्जित रकबा

(हेक्टर में)

(2)

(1)

अ-निजी पट्टे की भूमि

0.003

166

0.048

167

168

0.059

0.068

169

0.044

170

171

0.013

178

0.166

0.053

183

0.055

184

0.056

185

0.148

186

0.155

190

0.000

शासकीय

योग .. 0.868

महायोग योग .. 0.868

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आंवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत " त्योंथर बहाव योजना के महाना वितरक नहर " में आने वाली निजी शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. एल. साकेत, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

6619

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 दिसम्बर 2015

भाग 1 ]

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 6 नवम्बर 2015

क्र. 1050- गोपनीय- 2015- दो - 2-1-2015 ( भाग- बी ) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 229 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय , उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , निम्न सारणी के स्तम्भ ( 2 ) में उल्लेखित उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी को, निम्न सारणी के स्तम्भ ( 3 ) में अंकित स्थान से स्थानांतरित कर स्तम्भ ( 4 ) में अंकित स्थान पर एवं स्तम्भ ( 5 ) में उल्लेखित पद पर, उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करते हैं: -

सारणी

पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी

कहां से कहां को

क्र.

(5)

(4)

(3)

नाम (2)

(1)

जबलपुर

जबलपुर

रजिस्ट्रार ( प्रशासन ) , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की हैसियत से श्री महेश कुमार शर्मा के स्थान पर.

1. श्री भूपेन्द्र कुमार निगम, रजिस्ट्रार (व्ही . एल . ) , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर.

टिप्पणी. - श्री भूपेन्द्र कुमार निगम उक्त कंडिका क्रमांक ( 5 ) में दर्शित कार्यभार के साथ - साथ उनके वर्तमान पद अर्थात् रजिस्ट्रार (व्ही. एल. ) के पद का अतिरिक्त कार्यभार आगामी आदेश तक संभालेंगे.

क्र. 1051 - गोपनीय - 2015 - दो- 2-1-2015 ( भाग- बी ) - भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों एवं मध्यप्रदेश सिविल कोर्ट्स एक्ट 1958 की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) के साथ पठित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , निम्न सारणी के स्तम्भ ( 2 ) में दर्शित उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारियों ( अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ) को उनके समक्ष स्तम्भ ( 3 ) में निर्दिष्ट स्थान से स्तम्भ ( 4 ) में निर्दिष्ट स्थान पर स्थानांतरित कर, उक्त न्यायिक अधिकारी के समक्ष स्तम्भ ( 6 ) में निर्दिष्ट अपर जिला न्यायाधीश की हैसियत से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है.

दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , उच्चतर न्यायिक सेवा के निम्न अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष निम्नलिखित सारणी के स्तम्भ ( 5 ) में निर्दिष्ट सत्र खण्ड के लिये सत्र न्यायालय की अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अपर सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नियुक्त करता है:-

सारणी

कहां को

कहां से

नाम

क्र.

न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी

पदस्थापना के जिले का नाम

(4)

(3)

(2)

(1)

(5) जबलपुर

1

जबलपुर

जबलपुर

(6) दशम् अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

श्री महेश कुमार शर्मा, रजिस्ट्रार ( प्रशासन ) , उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , जबलपुर.

6620

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 दिसम्बर 2015

Jabalpur, the 17th November 2015

No. 1069 -Confdl . -2015 - II - 3-1-2015-Madhya Pradesh State Judicial Academy, High Court of Madhya Pradesh Jabalpur is conducting First Refresher Course for the Civil Judges Class II of 2013 Batch (First Batch) from 14 December 2015 to 18 December 2015 in the Academy. Civil Judges , whose names and postings fig- ure in the endorsement are directed to attend the aforesaid course: -

Conditions for the course :-

1. Barring exceptional circumstances , the participants nominated for the course shall not pray for adjustment .

2. The participants shall report by 9:30 a.m. on 14 December 2015 in MPSJA at Jabalpur .

3. They shall appear for the course in prescribed uniform ( i . e . Black coat , white shirt , grey trousers and black tie in the case of men and white saree and blouse with black coat in the case of ladies ) during entire duration of the course .

4. The participants shall send copies of the following to the Academy sufficiently in advance i . e . latest by 30th November, 2015 and and shall also bring the duplicate of the same with them while attending the Course :

(i) Judgments in Civil and Criminal cases contested) ( one each) ;

( ii ) Issues ; one

(iii) Charges (one)

(iv) Questionnaire of examination of accused 5. The participants may send legal problems which they want to be addressed during the course to the Academy either by fax ( No. 0761-2628679 ) or email at mpsja @ mphc . in sufficiently in advance .

6. The participants may bring Laptop Computers or external storage device with them , if they find it beneficial .

7. T. A. & D. A. of the participants is reimbursable only as per Government Rules .

8. The Academy shall endeavour to make best possible arrangements for reception , lodging and boarding of the participants in the Guest House of the Academy . The Academy can make arrangements only if the inromation regarding reception is received theree days in advance , otherwise it may not be possible for the Academy to do so .

The participants arriving a day earlier or at hours other than those mentioned above or by a different mode of conveyance , may inform the Academy to Shri Gyan Prakash Tekam , A. G. III on No. 0761-2628679 or to Shri Pramod Kushwaha , Care Taker on Mobile No. 9713717147 or to Shri Pramod Kumar Chaturvedi , A. G. II on Mobile No. 8878747939 at least a day in advance , so that proper arrangement for their reception may be made . It may however be noted that it may not be possible for the Academy to make arrangement for carriage of participants ' luggage to the parked vehicles . The Judicial Officers included in the traning programme will be provided with a vehicle at the Main Entrance of Railway Station ( Platform No. 1 only) according to their programme .

9. The Guest House of the Academy is located on second and third floors of the building . At present the lift is not functional . The participants are with prior intimation to the Academy, free to stay at the accommodation of their choice. In such a case the participants shall be entitled to T. A. & D. A. as per rules . However , it would not be possible for the Academy to make arrangement for pick up from and drop back to such place .

10. The accommodation in the Guest House of the Academy shall be available to the participants only from the preceding day of commencement of training and upto 10.00 a.m. on the succeeding day of the end of training.

11. The participants shall be provided with tea , breakfast , lunch and dinner during their period of stay for the course , free of charge .

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार ,

वेद प्रकाश, रजिस्ट्रार जनरल.

जबलपुर, दिनांक 16 नवम्बर 2015

क्र. A-4612- दो-2-27-2014.- श्री पंकज गौड़, रजिस्ट्रार (जे-1 ) उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 19 से 20 अक्टूबर 2015 तक दो दिवस के आकस्मिक अवकाश के साथ एल.टी.सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण वर्ष 2011 से वर्ष भाग 1 ]

2015 तक की ब्लाक अवधि हेतु 10 दिवस ( केवल दस दिवस ) के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक - 3- (ए) - 19( 03- इक्कीस - ब( एक) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9(1 -ड) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक- 3666- इक्कीस- ब(एक ) 2011 , दिनांक 8 अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के अंतर्गत प्रदान की जाती है.

जबलपुर, दिनांक 20 नवम्बर 2015

क्र. B - 5180- दो-2-67-2013.-श्री एन. के. सक्सेना, रजिस्ट्रार/ ओ.एस.डी. , उच्च न्यायालय ग्वालियर , खण्डपीठ ग्वालियर को मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक- 3- ( ए) 19-03 -इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2013 से दिनांक 31 अक्टूबर 2015 तक दो वर्ष की ब्लाक अवधि हेतु 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

क्र. B- 5193- दो- 2-53-2013 .- श्री भूपेन्द्र कुमार निगम, रजिस्ट्रार ( प्रशासन ) , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश , जबलपुर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक- 3- (ए) 19-03- इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2013 से दिनांक 31 अक्टूबर 2015 तक दो वर्ष की ब्लाक अवधि हेतु तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,

व्ही. बी. सिंह , रजिस्ट्रार.

जबलपुर, दिनांक 11 सितम्बर 2015

क्र. A- 3589-दो- 2-47-2010.- श्री आर. एन. पटेल, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिवनी को दिनांक 7 अगस्त 2015 का एक दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पश्चात्में 8 एवं 9 अगस्त 2015 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री आर.एन. पटेल , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिवनी को सिवनी पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. एन. पटेल उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. A- 3591- दो-2-47-2010.-श्री आर. एन. पटेल, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिवनी को दिनांक 26 से 28 अगस्त 2015 तक

6621

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 दिसम्बर 2015

दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत . किया जाता है . साथ ही अवकाश के पश्चात् में 29 एवं 30 अगस्त 2015 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .

अवकाश से लौटने पर श्री आर.एन. पटेल , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिवनी को सिवनी पुनः पदस्थापित किया जाता है .

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. एन . पटेल उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. A- 3594-दो-2-40-2009.- श्रीमती कुमुदबाला बरणा, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , होशंगाबाद को दिनांक 12 से 13 अगस्त 2015 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए दो दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्रीमती कुमुदबाला बरणा, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय, होशंगाबाद को होशंगाबाद पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती कुमुदबाला बरणा उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहती .

क्र. D - 4988-दो- 2-14-2014.- श्री अमर नाथ , प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, गुना को दिनांक 29 जुलाई 2015 से 7 अगस्त 2015 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए दस दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 8 एवं 9 अगस्त 2015 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री अमर नाथ , प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , गुना को गुना पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अमर नाथ उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. D-4992- दो - 3-420-80- भाग ग्यारह.- श्री विमल कुमार, सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छिन्दवाड़ा को उनकी सेवानिवृत्ति दिनांक 31 अगस्त 2015 को उनके अवकाश लेखे में संचित अवकाश में से 165 दिवस ( एक सौ पैसठ दिवस मात्र ) के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति मध्यप्रदेश [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 दिसम्बर 2015

6622

शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक 3(ए) 19-3- इक्कीस- ब( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 3 ) एवं समसंख्यक पत्र क्रमांक- 1734- इक्कीस- ब( एक ) , दिनांक 2 जनवरी 2009 एवं मध्यप्रदेश शासन , वित्त विभाग मंत्रालय , भोपाल के संशोधित ज्ञापन क्रमांक एफ-6-1-2012- नियम-चार, दिनांक 25 सितम्बर 2012 में दिए गए प्रावधानों के अंतर्गत प्रदान की जाती है.

गणना-पत्रक

1. श्री विमल कुमार जैन, सेवानिवृत्त : 29-10-1985 जिला एवं सत्र न्यायाधीश,

छिन्दवाड़ा का नियुक्ति दिनांक

2. सेवानिवृत्ति दिनांक : 31-08-2015 3. नियुक्ति दिनांक 29-10-1985 से दिनांक 09-03-1987 तक कुल सेवा अवधि. : 1 वर्ष, 4 माह 10दिन.

: 28 वर्ष, 5 माह,

21दिन.

4. दिनांक 10-3-1987 से सेवानिवृत्ति दिनांक तक कुल सेवा अवधि.

: 1 × 15 15दिन 5. कालम ( 3 ) में अंकित

अवधि हेतु समर्पण अवकाश की पात्रता (1 वर्ष में 15 दिन की दर से) .

: 28-14 × 15-210 दिन अवकाश की पात्रता

6. कालम (4 ) में अंकित अवधि हेतु समर्पण (एक वर्ष में 7 दिन की दर से

तथा दो वर्ष में 15 दिन की दर से) .

225दिन

:

7. कुल अर्जित अवकाश समर्पण की पात्रता.

: 60 दिन

8. घटाइयेः- सेवा के दौरान

लिया गया अवकाश

समर्पण का लाभ.

9. सेवानिवृत्ति पर अर्जित अवकाश समर्पण की पात्रता. : 165दिन नोट.-मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक 3 ( ए) 19-03- इक्कीस- ब ( एक) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) एवं समसंख्यक पत्र क्रमांक- 1734- इक्कीस- ब( एक) , दिनांक 2 जनवरी 2009 के अनुसार दिनांक 1 नवम्बर 1999 के पश्चात् के अर्जित अवकाश नगदीकरण को उपरोक्त गणना में सम्मिलित नहीं किया गया है.

जबलपुर, दिनांक 14 सितम्बर 2015

क्र. B -4133-दो- 2-43-2013.- श्री श्रीराम शर्मा, प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , भोपाल को दिनांक 31 अगस्त 2015 से 4 सितम्बर 2015 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 29 एवं 30 अगस्त 2015 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 5 एवं 6 सितम्बर 2015 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री श्रीराम शर्मा, प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , भोपाल को भोपाल पुनः पदस्थापित किया जाता है .

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री श्रीराम शर्मा उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातें तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. B -4135-दो- 2-47-2010.-श्री आर. एन. पटेल , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , सिवनी को दिनांक 21 से दिनांक 26 सितम्बर 2015 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 20 सितम्बर 2015 के तथा अवकाश के पश्चात् में 27 सितम्बर 2015 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री आर.एन. पटेल, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , सिवनी को सिवनी पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. एन. पटेल उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. D - 4996- दो- 2-14-2014.- श्री अमर नाथ , प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, गुना को दिनांक 3 से 6 अक्टूबर 2015 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 2 अक्टूबर 2015 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री अमर नाथ , प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , गुना को गुना पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

6623

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 दिसम्बर 2015

भाग 1 ]

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अमर नाथ उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

जबलपुर, दिनांक 7 नवम्बर 2015

क्र. B - 5087-दो- 2-54-2015.- श्री श्याम सुन्दर गर्ग, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भिण्ड को मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक- 3- ( ए) 19-03 - इक्कीस- ब( एक) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2013 से दिनांक 31 अक्टूबर 2015 तक दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

क्र. D-6040-दो-2-57-2015.- श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , मंदसौर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए) 19-03- इक्कीस- ब( एक) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2013 से दिनांक 31 अक्टूबर 2015 तक दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

क्र. D- 6042- दो - 2-58-2013 .- श्री अनुपम श्रीवास्तव , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, टीकमगढ़ को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक- 3- ( ए) 19-03- इक्कीस - ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12( 1 ) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2013 से दिनांक 31 अक्टूबर 2015 तक दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है .

क्र. D -6046-दो-2-44-2013 .- श्री ए. जे. खान, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छिन्दवाड़ा को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक- 3- (ए) 19-03- इक्कीस- ब ( एक) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2013 से दिनांक 31 अक्टूबर 2015 तक दो वर्ष कीब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

क्र. D-6053-दो- 2-52-2015.- श्री सुभाष सोलंकी, प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय, डिण्डौरी को दिनांक 26 से 27 अक्टूबर 2015 तक दो दिवस के आकस्मिक अवकाश ( पूर्ववर्ती सार्वजनिक अवकाश दिनांक 21 से 25 अक्टूबर 2015 के साथ ) के साथ एल.टी.सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण वर्ष 2011 से वर्ष 2015 तक की ब्लाक अवधि हेतु 10 दिवस ( केवल दस दिवस ) के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक- 3- ( ए) 19- 03- इक्कीस- ब- ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9 ( 1- . ड) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक- 3666- इक्कीस- ब ( एक ) 2011 , दिनांक 8 अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के अंतर्गत प्रदान की जाती है .

जबलपुर, दिनांक 16 नवम्बर 2015

क्र. A-4610-दो- 3-420-80- भाग- ग्यारह. श्री राम प्रकाश शरण , सेवानिवृत्त प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , जबलपुर को कुटुंब न्यायालय से दिनांक 5 अक्टूबर 2015 को स्वैच्छिक सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप दिनांक 21 जुलाई 2014 से दिनांक 5 अक्टूबर 2015 तक लगभग चौदह माह की अवधि के लिए पात्रतानुसार 17 दिवस ( सत्रह दिवस मात्र ) के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक- 3 (ए) 19-03 - इक्कीस - ब( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12( 1 ) एवं ज्ञापन क्रमांक 1445-630-898- इक्कीस- ब( एक ) , दिनांक 5 मई 2007 में दिए गए निर्देशों के अंतर्गत प्रदान की जाती है .

क्र. A-4614- दो-2-29-2009.- श्री एस. डी. दुबे, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , खण्डवा को दिनांक 26 सितम्बर 2015 का एक दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री एस. डी. दुबे , प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , खण्डवा को खण्डवा पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री एस. डी. दुबे उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. A-4616- दो-2-69-2000.- श्री आनंद मोहन खरे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , अनूपपुर को दिनांक 26 से 28 नवम्बर 2015 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 25 नवम्बर 2015 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 29 नवम्बर 2015 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री आनंद मोहन खरे , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , अनूपपुर को अनूपपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आनंद मोहन खरे उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. D - 6080-दो- 2-14-2012 .- श्री ए. जे. खान , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छिन्दवाड़ा को दिनांक 19 से 20 अक्टूबर 2015 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 18 अक्टूबर मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 दिसम्बर 2015

6624

2015 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 21 से 25 अक्टूबर 2015 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री ए. जे. खान , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , छिन्दवाड़ा को छिन्दवाड़ा पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री ए. जे. खान उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. D -6082-दो- 2-36-2010.- श्रीअनुराग श्रीवास्तव, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बालाघाट को दिनांक 19 से 20 अक्टूबर 2015 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 18 अक्टूबर 2015 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 21 से 25 अक्टूबर 2015 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री अनुराग श्रीवास्तव, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , बालाघाट को बालाघाट पुनः पदस्थापित किया जाता है .

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अनुराग श्रीवास्तव उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. D-6084-दो- 3-420-80- भाग ग्यारह.- श्री आर. एन . पटेल, सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश , सिवनी को उनके सेवानिवृत्ति दिनांक 30 सितम्बर 2015 को उनके अवकाश लेखा में शेष बचे अवकाश एक सौ बावन दिवस ( एक सौ बावन दिवस मात्र ) के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक- 3- (ए) 19-03- इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 (3 ) एवं समसंख्यक पत्र क्रमांक- 1734-इक्कीस- ब( एक ) , दिनांक 2 जनवरी 2009 एवं मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग मंत्रालय , भोपाल के संशोधित ज्ञापन क्रमांक- एफ-6-1-2012-नियम- चार, दिनांक 25 सितम्बर 2012 में दिए गए प्रावधानों के अंतर्गत प्रदान की जाती है.

गणना-पत्रक

: 04-03-1983 1. श्री आर. एन. पटेल, सेवानिवृत्त

जिला एवं सत्र न्यायाधीश ,

सिवनी का नियुक्ति दिनांक

: 30-09-2015 2. सेवानिवृत्ति दिनांक

[ भाग 1

4 वर्ष, 00 माह 05 दिन.

3. नियुक्ति दिनांक 04-03-1983 से दिनांक 09-03-1987 तक कुल सेवा अवधि. :

28 वर्ष, 06 माह , 20दिन.

4. दिनांक 10-3-1987 से सेवानिवृत्ति दिनांक तक कुल सेवा अवधि. :

5. कालम ( 3 ) में अंकित : 4× 15 = 60 दिन ( 1 वर्ष में 15 दिन

अवधि हेतु समर्पण अवकाश की पात्रता की दर से) .

6. कालम (4 ) में अंकित : 28-14×15-210 दिन अवधि हेतु समर्पण

अवकाश की पात्रता (एक वर्ष में 7 दिन की दर से

तथा दो वर्ष में 15 दिन की दर से) .

: 270दिन 7. कुल अर्जित अवकाश

समर्पण की पात्रता.

66 दिन 8. घटाइयेः-सेवा के दौरान :

लिया गया अवकाश

समर्पण का लाभ .

9. सेवानिवृत्ति पर अर्जित : 204दिन अवकाश समर्पण की पात्रता.

(सेवानिवृत्ति दिनांक 30 सितम्बर 2015 को शेष अर्जित अवकाश एक सौ बावन दिन)

नोट.- मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक 3 ( ए) 19-03- इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) एवं समसंख्यक पत्र क्रमांक- 1734- इक्कीस- ब( एक ) , दिनांक 2 जनवरी 2009 के अनुसार दिनांक 1 नवम्बर 1999 के पश्चात् के अर्जित अवकाश नगदीकरण को उपरोक्त गणना में सम्मिलित नहीं किया गया है.

जबलपुर, दिनांक 20 नवम्बर 2015

क्र. A-4699-दो- 2-56-2015.- श्री सी. एम. उपाध्याय, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , कटनी को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक - 3- (ए) 19-03- इक्कीस - ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2013 से 31 अक्टूबर 2015 तक दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिये तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिये समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 दिसम्बर 2015

भाग 1 ]

क्र. B - 5182-दो-2-56-2010.- श्री महेश प्रसाद अवस्थी, प्रधान न्यायाधीश , कुटंब न्यायालय, नरसिंहपुर को दिनांक 23 से 28 नवम्बर 2015 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 22 नवम्बर 2015 के तथा अवकाश के पश्चात् में 29 नवम्बर 2015 के सार्वजनिक अवकाश के लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .

अवकाश से लौटने पर श्री महेश प्रसाद अवस्थी, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , नरसिंहपुर को नरसिंहपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री महेश प्रसाद अवस्थी उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. B -5184-दो- 2-59-2015.- श्री राजदीप सिंह ठाकुर, प्रधान न्यायाधीश, कुटंब न्यायालय , शहडोल को दिनांक 23 से 26 नवम्बर 2015 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 22 नवम्बर 2015 के सार्वजनिक अवकाश के लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री राजदीप सिंह ठाकुर, प्रधान न्यायाधीश, कुटंब न्यायालय , शहडोल को शहडोल पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री राजदीप सिंह ठाकुर उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. B - 5198- दो-2-58-2015.- श्री अनिल वर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सागर को मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक 3- ( ए) 19-03 - इक्कीस - ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2013 से 31 अक्टूबर 2015 तक दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिये तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिये समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

क्र. B - 5201- दो-2-17-2012.- श्रीमती एन . व्ही. कौर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , सीहोर को दिनांक 6 से 8 अक्टूबर 2015 तक दोनों दिन सम्मिलित करके तीन दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्रीमती एन. व्ही. कौर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , सीहोर को सीहोर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

6625 कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती एन. व्ही . कौर उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाती तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहती.

क्र. B- 5203- दो-2-54-2013.- श्री हरि शंकर वैश्य, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, डिण्डौरी को मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक- 3- ( ए) 19-03- इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2013 से दिनांक 31 अक्टूबर 2015 तक दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिये तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिये समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

क्र. B -5205-दो- 2-24-2006 .- श्री जी. एस. दुबे , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , पूर्व निमाड़, खण्डवा को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक 3- ( ए ) 19- 03- इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 (1 ) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2013 से दिनांक 31 अक्टूबर 2015 तक दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिये तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

क्र. D-6203- दो- 2-34-2014.-श्री अनिल वर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सागर को दिनांक 26 से 28 नवम्बर 2015 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 25 नवम्बर 2015 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 29 नवम्बर 2015 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री अनिल वर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , सागर को सागर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अनिल वर्मा उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. D -6205-दो-2-33-2010.- श्री रणजीत सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , विदिशा को मध्यप्रदेश शासन विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3- ( ए) 19-03- इक्कीस- ब( एक) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक . 12 ( 1 ) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2013 से 31 अक्टूबर 2015 तक दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिये तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिये समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

6626

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 दिसम्बर 2015

क्र. D- 6207- दो - 2-67-2011 . श्री अनुराग श्रीवास्तव , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बालाघाट को मध्यप्रदेश शासन विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक - 3- ( ए) 19-03- इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2013 से 31 अक्टूबर 2015 तक दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिये तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिये समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

क्र. D -6209-दो- 2-19ए- 2009.- सुश्री भारती बघेल , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक - 3- ( ए) 19-03- इक्कीस- ब ( एक) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2013 से 31 अक्टूबर 2015 तक दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिये तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिये समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है .

क्र. D- 6211-दो- 2-34-2010.-श्री आलोक कुमार वर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, श्योपुर को दिनांक 26 से 27 अक्टूबर 2015 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री आलोक कुमार वर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, श्योपुर को श्योपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है..

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आलोक कुमार वर्मा उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. E- 11-दो- 2-25-2012.- श्री के. के. त्रिपाठी , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , जबलपुर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3- (ए) 19-03-इक्कीस- ब( एक) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2013 से 31 अक्टूबर 2015 तक दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिये तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिये समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

क्र. E- 13-दो- 2-22-2012 .- श्री अरूण सिंह तोमर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उमरिया को दिनांक 14 से 20 अक्टूबर 2015 तक दोनों दिन सम्मिलित करके सात दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 21 से 25 अक्टूबर 2015 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री अरूण सिंह तोमर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , उमरिया को उमरिया पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अरूण सिंह तोमर उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

[ भाग 1 क्र. E- 15-दो- 2-64-2013.- श्रीमती अंजुली पालो, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , दमोह को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक-3- (ए) 19-03- इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2013 से 31 अक्टूबर 2015 तक दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिये तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिये समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

क्र. E- 23-दो- 2-40-2009.- श्रीमती कुमुदबाला बरणा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , भोपाल को दिनांक 19 से 20 अक्टूबर 2015 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पश्चात् में 21 से 25 अक्टूबर 2015 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्रीमती कुमुदबाला बरणा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , भोपाल को भोपाल पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती कुमुदबाला बरणा उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाती तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.

क्र . E- 25-दो- 2-49-2007.- श्री जी. के . शर्मा , प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, बड़वानी को दिनांक 19 से 20 अक्टूबर 2015 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 18 अक्टूबर 2015 के तथा अवकाश के पश्चात् में 21 से 25 अक्टूबर तक के सार्वजनिक अवकाश के लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री जी. के. शर्मा , प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , बड़वानी को बड़वानी पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री जी. के. शर्मा उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

जबलपुर, दिनांक 23 नवम्बर 2015

क्र. E-27-दो- 2-53-2009.- श्री महेन्द्र पी. एस. अरोरा , द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , इंदौर को दिनांक 19 से 20 अक्टूबर 2015 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 18 अक्टूबर 2015 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 21 से 25 अक्टूबर 2015 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

6627

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 दिसम्बर 2015

भाग 1 ]

अवकाश से लौटने पर श्री महेन्द्र पी. एस. अरोरा, द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, इंदौर को इंदौर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री महेन्द्र पी. एस. अरोरा उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. B - 5208-दो- 2-6-2012.- श्री बिपिन बिहारी शुक्ला, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अशोकनगर को दिनांक 20 से 24 नवम्बर 2015 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए पाँच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में 25 नवम्बर 2015 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री बिपिन बिहारी शुक्ला, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अशोकनगर को अशोकनगर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री बिपिन बिहारी शुक्ला उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,

व्ही. बी. सिंह, रजिस्ट्रार.

HIGH COURT OF MAHDYA PRADESH , JABALPUR TENTATIVE LIST OF HOLIDAYS OF THE SUBORDINATE COURT FOR THE YEAR 2016 Jabalpur , Dated the 5th November 2015 No.B - 5015-1-7-3-2015 ( Part - I ) . The following Tentative list of Holidays and Vacations for the Subordinate Courts during the Year 2016 prepared by the High Court is hereby published for general information : -

Sr. Name of Holidays

10 Ramnavmi

(1) (2) (3) (4) 15-04-2016 Friday 11 Mahaveer Jayanti 19-04-2016 Tuesday 13 Id-Ul - Fitar

12 Buddh Purnima 21-05-2016 Saturday 06-07-2016 Wednesday 14 Independence Day 15-08-2016 Monday 15 Raksha Bandhan 18-08-2016 Thursday 16 Janmashtmi

26-08-2016 Friday 17 Ganesh Chaturthi 05-09-2016 Monday 18 Id- Ul - Zuha

12-09-2016 Monday 19 Sarv Pitra Moksha 30-09-2016 Friday Amavasya.

20 Dussehra ( 11-10-2016) Mahanavmi 10-10-2016 Monday 11-10-2016 Tuesday 21 Moharrum

12-10-2016 Wednesday 22 Deepawali (30-10-2016) 28-10-2016 Friday

29-10-2016 Saturday

31-10-2016 Monday 23 Gurunanak Jayanti 24 Id-milad un - Nabi 14-11-2016 Monday 12-12-2016 Monday Total : 27 Days

NOTES.-

1. Gandhi Jayanti dated 02-10-2016 , Mahaashtmi dated 09-10-2016 , Deepawali dated 30- 10-2016 , Christmas Day dated 25-12-2016 falls on Sunday , therefore these holidays are not declared separately.

2. Saturdays falling on 9th January, 13th February, 12th March , 9th April , 14th May, 11th June , 9th July, 13th August , 10th September , 8thOctober , 12th November , 10th December will be closed Saturdays for Subordinate Court.

3. Summer Vacation of Subordinate Court shall be from 16th May 2016 to 10th June , 2016 and Winter Vacation from 23rd December 2016 to 31st December , 2016 .

4. Subordinate Courts will not observe the holidays declared or changed suddenly by the State Government/ Competent Authority without approval of High Court .

Days of

Week

No.

Dates as per Gregorian Calendar

(4)

(3)

(2)

(1)

Friday

01-01-2016

1 New Year's Day

2 Makar Sankranti

15-01-2016 Friday

26-01-2016 Tuesday 3 Republic Day

4 Mahashivratri

07-03-2016 Monday 23-03-2016 Wednesday 5 Holi (Dhuredi )

24-03-2016 Thursday 6 Bhai Dooj

25-03-2016 Friday 7 Good Friday

8 Gudi Padwa/

08-04-2016 Friday Chaiti Chand

9 Dr. Ambedkar Jayanti / 14-04-2016 Thursday Baisakhi

5. The District Judge of the concerned district shall declare three Local holidays declared by the Collector/Commissioner of the concerned District or Tehsil without approval of the High Court under intimation to this Registry .

The Saturday of every month ( except Second Saturday ) shall be utilized by the Subordinate Court as per the Registry Memo No. B/2380/III - 6-8 /85 Pt - II dt . 26-05-2010.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 दिसम्बर 2015

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23

22

19 21

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18 20

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22 23

21

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19

17 17

21

16

13 15

12

172431

14

16 19

12

13

111825

17

10

14

15 1825

16

(11)

(15

DECEMBER

(14

APRIL

AUGUST

9

7

8

9 7

(08)

3

11 1320

456

2

1 310

1

*2

4567890

456 123

30

29

26 28

25

29

27

31

24

27

22 24 25

2330

23

17

21

19

22

26

2027

24

21*28

20

25

20

16

17

15

1118

152229

16

1926

14

13

15 17

162330

19

18

13

(14)2128

JULY

MARCH

NOVEMBER

12 13 unbuk 14

8

7

6

456789

(3)

10 12

6789

9102

2

1

2 3 4 5

1

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2345

27

26

24

25 28

27

23

28

2330

26

20

16

1926

17 19

25 27

21

15

16

13

1522-29

W24

142128

13

1825

19

1724

152229

1623

18 20

10

14

12

(9)

OCTOBER

FEBRUARY

JUNE

8

5

7 9

10 11 13

12

1

2 4

678901

1 3

31

30

2345678

56

4 1234

29

26

31

26

25

30

25

29

24

22

2229

26

23(30

24

2128

19

22

25 27

2027

2128

2330

18

17

1724

15

14 16

19

2316

1219

15

20

12

132027

13

14

15

1118

16

2128

10

SEPTEMBER

JANUARY

MAY

6 7 8

5

5 6 8

4

9

7

411

12

1017

1118

14

(3)

(8)

Sundays&Holidays

Vacation

ClosedSaturdayforRegistry

2

136

310

4

1

2

5 7

2

3

1

31

ΜΟΝ.

MON.

THU.

Days WED.

THU.

Days WED.

THU.

MON.

TUE.

WED.

SUN.

Δ

SAT.

SAT.

SUN.

TUE.

TUE.

Days

SAT.

SUN.

FRI.

FRI.

FRI.

6629

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 दिसम्बर 2015

भाग 1 ]

जबलपुर, दिनांक 17 नवम्बर 2015

क्र. 1072 -गोपनीय- 2015- दो- 2-1-2015 ( भाग- बी) - भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों एवं मध्यप्रदेश सिविल कोर्ट्स एक्ट, 1958 की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) के साथ पठित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , निम्न सारणी के स्तम्भ ( 2 ) में दर्शित उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारियों ( अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ) को उनके समक्ष स्तम्भ ( 3 ) में निर्दिष्ट स्थान से स्तम्भ ( 4 ) में निर्दिष्ट स्थान पर स्थानान्तरित कर, उक्त न्यायिक अधिकारी के समक्ष स्तम्भ (6 ) में निर्दिष्ट अपर जिला न्यायाधीश की हैसियत से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है.

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, उच्चतर न्यायिक सेवा के निम्न अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष निम्नलिखित सारणी के स्तम्भ ( 5 ) में निर्दिष्ट सत्र खण्ड के लिए सत्र न्यायालय की अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अपर सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नियुक्त करता है :-

कहां से नाम

क्रमांक

(3) (2)

(1)

श्रीमती आशा गोधा

1

जबलपुर 2 श्री धरमपाल सिंह सिवाच

जबलपुर 3

छिन्दवाड़ा श्री माखनलाल झोड़

हरदा 4 श्री कृपा शंकर शाक्य

5

झाबुआ श्री दगडू सिंह चौहान

दतिया 6 श्री अनूप कुमार त्रिपाठी

7

अनूपपुर श्री सनत कुमार कश्यप

भिण्ड 8 श्री कुलदीप जैन

शहडोल 9 श्री राजदीप सिंह ठाकुर

उज्जैन 10 श्री राम लाल यादव

इंदौर 11 श्री विवेक सिंह रघुवंशी

सारणी

कहांको

न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी (6)

पदस्थापना के जिले का नाम (5)

(4)

जबलपुर

जबलपुर

सप्तम् अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

जबलपुर

जबलपुर

अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायालय क्रमांक-9 , विद्युत अधिनियम जबलपुर की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

बालाघाट

बालाघाट

द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

होशंगाबाद

सोहागपुर

प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

जोबट अलीराजपुर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

दतिया

सेवढ़ा

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

अनूपपुर

अनूपपुर

द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

भिण्ड

भिण्ड

द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

शहडोल

ब्यौहारी

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

उज्जैन

उज्जैन

प्रथम अपर जिला सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

इंदौर

इंदौर

उन्नीसवें अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 दिसम्बर 2015

6630

(3) (2)

(1)

सीहोर 12 श्री शैलेन्द्र कुमार नागोत्रा

रायसेन 13 श्रीमती तृप्ति शर्मा

14 डॉ. ओम प्रकाश तिवारी

राजगढ़

दमोह 15 श्री गिरीश दीक्षित

धार 16 श्रीमती सविता दुबे

(6)

(5)

(4)

नौगांव

छतरपुर

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

रायसेन

रायसेन

चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

राजगढ़

राजगढ़

द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

जबलपुर

जबलपुर

अष्टम् अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

भोपाल

भोपाल

सप्तम् अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

क्र. 1073 - गोपनीय - 2015- दो- 3-1-2015 ( भाग - बी ) - भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश निम्नलिखित व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-2 एवं न्यायिक दण्डाधिकारी , प्रथम श्रेणी को उसी हैसियत में स्थानांतरित कर उनके नाम के समक्ष अंकित स्थान एवं पद पर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है: -

कहां से नाम

क्रमांक

(3) (2)

(1)

1 श्री दीप नारायण सिंह

अनूपपुर टिप्पणी:- 1. श्रीमती सविता दुबे , तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, धार,

सारणी

कहां को

न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी (6)

(4)

पदस्थापना के जिले का नाम (5)

बालाघाट

बालाघाट

तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

2. श्री दीप नारायण सिंह, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2, अनूपपुर, का स्थानान्तरण स्वयं के व्यय पर किया गया हैं.

क्र. 1075- गोपनीय- 2015- II - 2-33-57 (Pt . - 11 -B ).- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में करते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , एतद्वारा , मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश फा. क्रमांक I - 1-2002- इक्कीस-ब ( एक ) -3128 , दिनांक 10 नवम्बर 2015 के अंतर्गत नियुक्त मध्यप्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा के निम्न सारणी के स्तम्भ क्रमांक ( 2 ) में उल्लेखित सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी को स्तम्भ (4 ) में उल्लेखित कुटुम्ब न्यायालय में, कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 62 वर्ष की आयु पूर्ण करने ( सारणी के स्तम्भ ( 3 ) में निर्दिष्ट दिनांक ) अथवा अन्य आदेश दिनांक तक , जो भी पहले हो , पदस्थ करता है:-

क्रमांक सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी का नाम

सारणी

न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी

(4)

62वर्ष की आयु

पूर्ण करने की तिथि

(3)

(2)

(1)

20-09-2017

1

श्री राम निवास पटेल , सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश.

12-9-2017

2

श्री सुरेन्द्र सिंह रघुवंशी, सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश.

03-09-2017

3

श्री शिव मंगल सिंह ,

प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, जबलपुर की हैसियत से श्रीमती आशा गोधा के स्थान पर .

प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय, राजगढ़ की हैसियत से डॉ. ओम प्रकाश तिवारी के स्थान पर. श्री रघुवंशी उपरोक्त पदस्थापना के साथ - साथ प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , गुना एवं अशोकनगर का समवर्ती प्रभार ( concurrent charge ) भी संभालगें एवं इस हेतु प्रत्येक माह में 10-10 दिवस के लिए कुटुम्ब न्यायालय , गुना एवं अशोकनगर में, श्रृंखला न्यायालय आयोजित करेंगे.

प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , दमोह की 6631

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 दिसम्बर 2015

भाग 1 ]

(3) (1)

(2) सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश .

03-09-2017 4

श्री देव राव गुजरकर, सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश.

13-08-2017 5

श्री कमल सिंह ठाकुर, सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश.

24-08-2017 6

श्री आदर्श कुमार जैन , सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश.

22-08-2017 7 श्री विमल कुमार जैन सिंघई, सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश.

02-07-2017 8

श्री बाल कृष्ण जाटव, सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश.

30-06-2017 9

श्री राजीव कृष्ण जोशी , सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश.

11-05-2017 10

श्री नरेन्द्र कुमार सत्संगी, सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश.

(4)

हैसियत से श्री गिरीश दीक्षित के स्थान पर. श्री सिंह उपरोक्त पदस्थापना के साथ- साथ प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय, सागर का समवर्ती प्रभार (concurrent charge) भी संभालगें एवं इस हेतु प्रत्येक माह में 15 दिवस के लिए कुटुम्ब न्यायालय, सागर में श्रृंखला न्यायालय आयोजित करेंगे.

प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , छिन्दवाड़ा की हैसियत से श्री माखनलाल झोड़ के स्थान पर.

प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय, सीहोर की हैसियत से श्री शैलेन्द्र कुमार नागोत्रा के स्थान पर. श्री ठाकुर उपरोक्त पदस्थापना के साथ - साथ प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय, देवास एवं शाजापुर का समवर्ती प्रभार (concurrent charge ) भी संभालों एवं इस हेतु प्रत्येक माह में 10-10 दिवस के लिए कुटुम्ब न्यायालय, देवास एवं शाजापुर में, श्रृंखला न्यायालय आयोजित करेंगे.

प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , शहडोल की हैसियत से श्री राजदीप सिंह ठाकुर के स्थान पर. श्री जैन उपरोक्त पदस्थापना के साथ- साथ प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय, उमरिया एवं अनूपपुर का समवर्ती प्रभार ( concurrent charge ) भी संभालगें एवं इस हेतु प्रत्येक माह में 12 दिवस के लिए कुटुम्ब न्यायालय , उमरिया में एवं 5 दिवस के लिए कुटुम्ब न्यायालय अनूपपुर में, श्रृंखला न्यायालय आयोजित करेंगे.

प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , रायसेन की हैसियत से श्रीमती तृप्ति शर्मा के स्थान पर.

प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , भिण्ड की हैसियत से श्री कुलदीप जैन के स्थान पर. श्री जाटव उपरोक्त पदस्थापना के साथ- साथ प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय, मुरैना का समवर्ती प्रभार (concurrent charge) भी संभालगें एवं इस हेतु प्रत्येक माह में 15 दिवस के लिए कुटुम्ब न्यायालय, मुरैना में श्रृंखला न्यायालय आयोजित करेंगे.

द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , जबलपुर की हैसियत से श्री धरमपाल सिंह सिवाच के स्थान पर.

प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , झाबुआ की हैसियत से श्री दगडू सिंह चौहान के स्थान पर. श्री सत्संगी उपरोक्त पदस्थापना के साथ- साथ प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, अलीराजपुर एवं धार का समवर्ती प्रभार (concurrent charge) भी संभालगें एवं इस हेतु प्रत्येक माह में 12 दिवस के लिए कुटुम्ब न्यायालय , धार में एवं 7 दिवस के लिए कुटुम्ब न्यायालय अलीराजपुर में , श्रृंखला न्यायालय आयोजित करेंगे .

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 दिसम्बर 2015

6632

(3)

(2)

(1)

18-03-2017 11

श्री नारायण सिंह लावरिया, सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश .

06-09-2016 12

श्रीमती पारो रायजादा, सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश.

30-09-2016 13

श्री तुलसीराम उइके, सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश .

(4)

प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , दतिया की हैसियत से श्री अनूप कुमार त्रिपाठी के स्थान पर. श्री लावरिया उपरोक्त पदस्थापना के साथ- साथ प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , शिवपुरी एवं श्योपुर का समवर्ती प्रभार (concurrent charge ) भी संभालगें एवं इस हेतु प्रत्येक माह में 10-10 दिवस के लिए कुटुम्ब न्यायालय , शिवपुरी एवं श्योपुर में, श्रृंखला न्यायालय आयोजित करेंगे .

प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , इंदौर की हैसियत से श्री विवेक कुमार रघुवंशी के स्थान पर.

प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय, हरदा की हैसियत से श्री कृपा शंकर शाक्य के स्थान पर. श्री उइके उपरोक्त पदस्थापना के साथ- साथ प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, बैतूल का समवर्ती प्रभार (concurrent charge ) भी संभालगें एवं इस हेतु प्रत्येक माह में 15 दिवस के लिए कुटुम्ब न्यायालय , बैतूल में श्रृंखला न्यायालय आयोजित करेंगे.

08-07-2016

14

श्री विनोद कुमार दुबे (जूनियर ) सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश.

प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , उज्जैन की हैसियत से श्री रामलाल यादव के स्थान पर.

नोट. - उपरोक्त सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश को देय वेतन तथा भत्तों का निर्धारण मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय , नियम, 2002 के नियम 3 के अंतर्गत होगा.

जबलपुर, दिनांक 20 नवम्बर, 2015

क्र. 1083 - गोपनीय- 2015- II - 2-33-57 (Pt. - 11 -B ) .- उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर के आदेश क्रमांक 1075- गोपनीय -2015, दिनांक 17 नवम्बर, 2015 के तारतम्य में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्न सारणी के स्तम्भ क्रमांक ( 2 ) में उल्लेखित सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी को उनके नाम के समक्ष उक्त सारणी के स्तम्भ क्रमांक ( 3 ) में दर्शाये अनुसार उल्लेखित न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर, उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है:-

सारणी

अधिकारी का नाम (2)

क्रमांक (1)

1

श्री राम प्रकाश वर्मा, प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , इंदौर.

2 श्रीमती पारो रायजादा, सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश.

न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी (3)

प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , इंदौर की हैसियत से श्री विवेक कुमार रघुवंशी के स्थान पर दिनांक 02-12-2015 को रिक्त होने वाले पद पर.

प्रथम अतिरिक्त प्रधान , न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय, इंदौर की हैसियत से श्री राम प्रकाश वर्मा के स्थान पर.

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, वेद प्रकाश , रजिस्ट्रार जनरल .

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 04 December 2015. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2015-12-04.49.Ordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2015-12-04.49.Ordinary.