Servants of Knowledge
Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

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Published 11 December 2015

Type
Ordinary
Gazette no.
50
Part
1
Identifier
in.gazette.madhya.2015-12-11.50.Ordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

मध्यप्रदे श शासन

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सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 50]

भोपाल , शुक्रवार, दिनांक 11 दिसम्बर 2015-अग्रहायण 20, शक 1937

विषय-सूची

भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश, ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, (7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट .

भाग 2.-स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं,

(2) सांख्यिकीय सूचनाएं,

( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, भाग 4.-(क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक,

(3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,

(ख) ( 1 ) अध्यादेश, ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद्के अधिनियम,

(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल भोपाल , दिनांक 10 नवम्बर 2015

क्र.एफ 3-4-2014- एक-4.- भारत सरकार, गृह मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक 20-25-56- पब- एक; दिनांक 08 जून, 1957 के साथ पढ़ी गई परक्राम्य लिखित अधिनियम ( निगोशियेबल इन्स्ट्रमेन्ट एक्ट) 1881 ( 1881 का क्रमांक -26 ) की धारा -25 के स्पष्टीकरण द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 22 नवम्बर, 2014 के अनुक्रम में दीपावली के दूसरे दिन गुरुवार 12 नवम्बर, 2015 को सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में स्थित बैंकों के लिये सार्वजनिक अवकाश का दिन घोषित करता है.

भोपाल, दिनांक 17 नवम्बर 2015

क्र. एफ 3-3-2015- एक-4.- भारत सरकार, गृह मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक 20-25-56- प.ब. एक तारीख 8 जून 1957 के

6633

साथ पढ़ी गई परक्राम्य लिखित अधिनियम ( निगोशिएबल इन्ट्रूमेंट एक्ट) 1881 ( 1881 का क्रमांक 26 ) की धारा 25 के स्पष्ट्रीकरण द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन एतद्वारा यह घौषित करता है कि उक्त स्पष्टीकरण के अंतर्गत मध्यप्रदेश में 24- रतलाम ( अ.ज.जा. ) संसदीय एवं 171 - देवास विधान सभा उप चुनाव 2015 के सिलसिले में नीचे की अनुसूची के स्तम्भ ( 1 ) में विर्निदिष्ट संसदीय क्षेत्र एवं विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में उनके सामने अनुसूची के स्तम्भ ( 2 ) में विर्निदिष्ट तारीख को उस निर्वाचन क्षेत्र में मतदान के लिये सार्वजनिक अवकाश का दिन होगा.

(2) क्रमांक एफ 3-3-2015-1-4.- राज्य शासन एतद्वारा यह भी घोषित करता है कि संसदीय एवं विधान सभा उप चुनाव 2015 के लिए मतदान के दिन दिनांक 21 नवम्बर 2015 ( शनिवार ) नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2015.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 दिसम्बर 2015

6634

को निम्नलिखित निर्वाचन क्षेत्र में सामान्य अवकाश का भी दिन होगा:-

अनुसूची

मतदान की तारीख निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक

एवं नाम

(2)

(1)

21 नवम्बर 2015 ( शनिवार ) 24- रतलाम ( अ.ज.जा. ) संसदीय क्षेत्र.

21 नवम्बर 2015 ( शनिवार) 171 - देवास विधान सभा उप चुनाव.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजय कुमार मिश्र , उप सचिव.

गृह विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल , दिनांक 26 नवम्बर 2015

क्र. एफ -1 ( ए) 199-91- ब- 2- दो. राज्य शासन द्वारा श्रीमती सुषमा सिंह, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग , भोपाल को दि. 26 से 31 दिसम्बर 15 तक छः दिवस अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती सुषमा सिंह, भापुसे को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न अति. पुलिस महानिदेशक, मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3 ) अवकाशकाल में श्रीमती सुषमा सिंह, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती सुषमा सिंह, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर बनी रहतीं. भोपाल , दिनांक 1 दिसम्बर 2015

क्र. एफ-1 (ए) 187-91-ब-2-दो. विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 03 नवम्बर 2015 को निरस्त करते हुए श्री राजेश चावला , भापुसे, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक/निदेशक जेएनपीए, सागर को दिनांक 30 नवम्बर 15 से 11 दिसम्बर 2015 तक बारह दिवस अर्जित अवकाश दिनांक 29 नवम्बर 2015 के पूर्ववर्ती एवं 12-13 दिसम्बर के पश्चातवर्ती विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया जाता है, एवं उक्त अर्जित अवकाश अवधि में खण्ड वर्ष 2014-17 पार्ट 2014-15 में गृह नगर यात्रा के बदले में भारत भ्रमण की यात्रा के तहत् उन्हें लक्ष्यदीप परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ जाने की अनुमति प्रदान की जाती है:-

स्वयं

1. श्री राजेश चावला

पत्नी

2. श्रीमती सुनीता चावला

3. कार्तिक चावला

पुत्र

(2) उक्त यात्रा हेतु श्री राजेश चावला, भापुसे, को 10 दिवस के अवकाश नकदीकरण/ समर्पण की पात्रता होगी एवं नकदीकृत दिवस इनके अर्जित अवकाश खाते से घटाये जायेगें.

(3 ) अवकाश अवधि में श्री राजेश चावला, भापुसे, का चालू कार्य श्री के. पी. खरे , भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, सागर जोन सागर द्वारा अपने कार्य के साथ - साथ सम्पादित करेंगे.

(4) अवकाश से लौटने पर श्री राजेश चावला , भापुसे , को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक/निदेशक जेएनपीए, सागर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

( 5 ) श्री राजेश चावला, भापुसे, के द्वारा अपने पद पर कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-3 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे .

(6 ) अवकाश काल में श्री राजेश चावला, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(7 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राजेश चावला, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, कमला उपाध्याय , अवर सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल , दिनांक 16 नवम्बर 2015

फा. क्र . 17 (ई ) 44-2013-इक्कीस- ब( एक ) -2997- 15.- राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) की धारा 22 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से, इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक ब( 1 ) 3476- 2013, दिनांक 11 सितम्बर , 2013 में, जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग- एक में दिनांक 20 सितम्बर, 2013 को प्रकाशित हुई थी, निम्नलिखित संशोधन करता है , अर्थात्ः-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में , सारणी में, अनुक्रमांक 2, 11 , 13, 21 , 28, 29, 43 एवं 45 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियाँ मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 दिसम्बर 2015

भाग 1 ]

स्थापित की जाएं, अर्थात्ः-

सारणी

जिले का नाम

क्रमांक (1)

(2)

विशेष न्यायाधीश का नाम (3)

"2. बड़वानी

श्री अखिलेश जोशी, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण ) अधिनियम , बड़वानी.

11. धार श्री अरविंद कुमार श्रीवास्तव, विशेष न्यायाधीश , अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियां ( अत्याचार निवारण) अधिनियम, धार.

गुना

13. श्री अमरनाथ, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियां ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम, गुना.

मंडला

21. श्री सुरेन्द्र कुमार तुरकर, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियां ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम, मंडला.

राजगढ़

28. श्री कुशल पाल सिंह , विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियां ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम, राजगढ़.

रतलाम

29.

श्री डी. एन. शुक्ला, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियां ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम, रतलाम.

विदिशा

43. श्री रमेश कुमार सोनी, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियां ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम, विदिशा.

45. अलीराजपुर श्री सत्येन्द्र कुमार सिंह, सत्र न्यायाधीश, अलीराजपुर.

यह संशोधन उस तारीख से प्रवृत्त होगा जिसको कि इस अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट न्यायाधीश उक्त न्यायालय में अपने पद का कार्यभार ग्रहण करें.

F. No. 17 (E) 44-2013 - XXI - B ( One ) -2997-2015 .-In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of Section 22 of the National Investigation Agency Act, 2008 (34 of 2008 ) , the State Government , in consultation with the High Court of Madhya Pradesh , hereby, makes the following further amendments in this department's Notification F. No. B ( 1 ) 3476-2013 , dated 11th September , 2013 , which was published in the Madhya Pradesh Gazette , Part - 1 , dated 20th September , 2013 , namely:-

AMENDMENT

In the said Notification , in the table , for serial no . 2 , 11,13 , 21 , 28 , 29 , 43 and 45 and entries relating thereto ,

6635 the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted , namely:-

District (2) Name of

Name and Designation of the Judge (3)

S. No. (1)

Barwani

"2. Shri Akhilesh Joshi , Special Judge , Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities ) Act, Barwani .

Dhar

11. Shri Arvind Kumar shrivastava (Jr.) Special Judge , Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act , Dhar .

Guna

13. Shri Amarnath , Special Judge , Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities ) Act , Guna.

Mandla

21. Shri Surendra Kumar Turkar , Special Judge Scheduled Castes and Scheduled Tribes ( Prevention of Atrocities ) Act , Mandla .

28. Rajgarh

Shri Kushal Pal Singh , Special Judge , Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities ) Act, Rajgarh .

Ratlam

29. Shri D. N. Shukla, Special Judge , Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities ) Act, Ratlam .

Vidisha

43. Shri Ramesh Kumar Soni , Special Judge , Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities ) Act, Vidisha .

45. Alirazpur Shri Satyendra Kumar Singh , Sessions Judge , Alirazpur . " This amendment shall come into force from the date on which the Judge as specified in this notification assumes the charge of his office in the said Court.

फा. क्र. 1-5-96- इक्कीस-ब( एक) -2995-2015.- भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 ( 1988 का सं. 49 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की अधिसूचना फा. क्र. 1-5-96-21 - ब( एक) -2014 , दिनांक 01 नवम्बर, 2014 को आंशिक रूप से अतिष्ठित करते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से, एतद्वारा श्री योगेश चन्द्र गुप्त , षष्ठम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, जबलपुर को, उक्त [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 दिसम्बर 2015

6636

अधिनियम की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( क) तथा ( ख ) में विनिर्दिष्ट अपराधों के संबंध में, दिल्ली पुलिस तथा केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरों द्वारा दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 (1946 का सं. 25) के अधीन अन्वेषण किए गए मामलों के विचारण के लिए, नीचे विनिर्दिष्ट किये गये राजस्व जिलों में समाविष्ट क्षेत्रों के लिए विशेष न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करता है , जिनका मुख्यालय जबलपुर होगा, अर्थात्ः-

राजस्व जिला

(1 ) जबलपुर ( 2 ) नरसिंहपुर ( 3 ) मंडला ( 4 ) सागर (5) दमोह ( 6 ) सिवनी ( 7 ) छिंदवाड़ा ( 8 ) रीवा (9) सतना ( 10 ) पन्ना ( 11 ) सीधी ( 12 ) बालाघाट (13) शहडोल ( 14 ) कटनी ( 15 ) डिंडोरी ( 16) उमरिया ( 17 ) अनूपपुर ( 18 ) सिंगरौली.

F. No. 1-5-96 - XXI - B ( One) -2995-2015 . In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1) of Section 3 ofPrevention of Corruption Act , 1988 (No. 49 of 1988 ) and in supersession of this department's Notification No. F. No.1-5-96 -XXI - B (One) -2014 , dated 14th November , 2014, the State Government , in consultation with the High Court of Madhya Pradesh, hereby, appoints Shri Yogesh Chandra Gupt , VIth Additional Sessions Judge , Jabalpur, as Special Judge with Headquarter at Jabalpur , for the areas Comprising of the Revenue Districts specified below to try the cases in regard to the offences specified in clauses (a) and (b ) of sub- section ( 1 ) of Section 3 of the said Act , investigated under the Delhi Special Police Establishment Act , 1946 (No. 25 of 1946) by the Delhi Police and Central Bureau of Investigation , namely:-

REVENUE DISTRICT

(1) Jabalpur (2) Narsinghpur (3 ) Mandla (4) Sagar (5) Demoh ( 6) Seoni ( 7 ) Chhindwara (8 ) Rewa ( 9) Satna ( 10) Panna ( 11 ) Sidhi (12) Balaghat ( 13 ) Shehdol ( 14) Katni (15) Dindori ( 16) Umaria ( 17 ) Anuppur (18) Singrauli .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. के. वाणी , सचिव.

भोपाल , दिनांक 1 दिसम्बर 2015

फा. क्र. 1-1-2002 - इक्कीस- ब ( एक) -3037.- कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 ( 1984 का 66 ) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, उच्च न्यायालय से परामर्श के पश्चात्, एतद्वारा , नीचे दी गई सारणी के कॉलम ( 2 ) में विनिर्दिष्ट कुटुम्ब न्यायालयों का गठन करता है, जिसका मुख्यालय कॉलम ( 3 ) में वर्णित है, तथा जिसकी अधिकारिता उसके ( सारणी के ) कॉलम ( 4 ) में वर्णित है, अर्थात्ः-

मुख्यालय

(3)

कुटुम्ब न्यायालय का नाम (2)、

अनु. क्रमांक (1)

1

उमरिया

कुटुम्ब न्यायालय , उमरिया.

सारणी

क्षेत्र जिसकी अधिकारिता तक विस्तार होगा

(4)

(एक) केन्टोनमेंट क्षेत्र, यदि कोई हो, को सम्मिलित करते हुए नगरपालिका उमरिया की सीमाएं.

(दो ) जिला मुख्यालय की तहसील ( तहसील उमरिया ) की सीमाएं, तथा

(तीन ) जिले की ऐसी समस्त तहसीलों की स्थानीय सीमाएं, जिनसे संबंधित कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 ( 1984 का 66 ) की धारा 7 के अधीन आने वाले वैवाहिक विवादों के सिविल प्रकृति के वादों और कार्यवाहियों की बाबत [ जिसमें दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2 ) के अध्याय 9 के अधीन आने वाली कार्यवाहियां सम्मिलित हैं ] , विचारण वर्तमान में जिला मुख्यालय स्थित न्यायालयों में किया जा रहा हो .

F. No. I - 1-2002-21 -B ( 1 ) -3037 .- In exercise of the powers conferred by section 3 of the Family Courts Act , 1984 (No. 66 of 1984) , the State Government , after consultation with the High Court , hereby, constitutes the Family Court भाग 1 ]

6637

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 दिसम्बर 2015

specified in column (2) of the Table below, the headquarter of which is mentioned in column (3 ) and jurisdiction is mentiond in column (4) thereof, namely:-

S. No.

Head quarters Name of the family Court

(3) (1)

(2)

1

Umariya Family Court,

Umariya

भोपाल, दिनांक 19/30 नवम्बर 2015

फा. क्र. 1 (बी ) 32-2004- इक्कीस -ब(दो ) .- राज्य शासन, इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 27 अप्रैल 2012 के द्वारा श्री चन्द्र कुमार माहेश्वरी , अधिवक्ता को अति. शासकीय अभिभाषक/ अति. लोक अभियोजक, रायसेन के पद पर नियुक्त किया गया था.

श्री चन्द्र कुमार माहेश्वरी, अति. शासकीय अभिभाषक/अति. लोक अभियोजक रायसेन की आयु 62 वर्ष पूर्ण होने के कारण उन्हें विधि विभाग नियमावली , 2008 के नियम 20 के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से पदमुक्त किया जाता है.

भोपाल , दिनांक 30 नवम्बर 2015

फा. क्र. 1 (सी) -09- इक्कीस - ब( दो) -2015.- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( क्र. 52 सन् 1974 ) की धारा 24 की उपधारा ( 8 ) एवं मध्यप्रदेश विशेष न्यायालय नियम , 2012 के नियम 7 के उपनियम ( 1 ) एवं नियम, 8 के उपनियम 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , एतद्वारा श्री आशुतोष पाण्डे, उप संचालक अभियोजन, भोपाल को मध्यप्रदेश विशेष न्यायालय अधिनियम, 2011 के अंतर्गत गठित विशेष न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण एवं प्राधिकृत अधिकारी , भोपाल के समक्ष विचाराधीन प्रकरणों में मध्यप्रदेश शासन की ओर से संचालन हेतु पदस्थापना ग्रहण करने की तिथि से 3 वर्ष की अवधि अथवा अन्यत्र आदेश होने तक के लिए विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करता है.

TABLE

Area to which the Jurisdiction shall extend

(4)

(i) Limits of Municipality, Umariya including Cantonment area , if any

(ii) Limits of Tehsil of the District Headquarter ( Tehsil Umariya) ; and

(iii) Local limits of all such tehsils of the district, in respect whereof the suits and proceedings of civil nature relating to matrimonial disputes , covered by Section 7 of the Family Courts Act, 1984 (No. 66 of 1984) [ including proceedings under Chapter IX of the Code of Criminal Procedure , 1973 (No. 2 of 1974) ] are being presently tried by the courts situated at District Headquarter.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, विरेन्दर सिंह , प्रमुख सचिव.

फा. क्र. 1 (सी) -09-इक्कीस -ब( दो ) -2015.- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( क्रं. 52 सन् 1974 ) की धारा 24 की उपधारा ( 8 ) एवं मध्यप्रदेश विशेष न्यायालय नियम, 2012 के नियम 7 के उपनियम ( 1 ) एवं नियम, 8 के उपनियम 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्वारा श्री अशोक सोनी, जिला अभियोजन अधिकारी, इंदौर को मध्यप्रदेश विशेष न्यायालय अधिनियम, 2011 के अंतर्गत गठित विशेष न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण एवं प्राधिकृत अधिकारी, इंदौर के समक्ष विचाराधीन प्रकरणों में मध्यप्रदेश शासन की ओर से संचालन हेतु पदस्थापना ग्रहण करने की तिथि से 3 वर्ष की अवधि अथवा अन्यत्र आदेश होने तक के लिए विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार ,

जे. के. वैद्य , सचिव.

जेल विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 02 दिसम्बर 2015

क्र. एफ- 06-16-2002-तीन जेल. जेल प्रिजन्स एक्ट, 1894 की धारा ( 3 ) के अंतर्गत प्रदत्त शक्यिों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा नीलम पार्क एवं यादगार - ए- शांहजानी पार्क , भोपाल [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 दिसम्बर 2015

6638

को दिनांक 07 दिसम्बर, 2015 से 18 दिसम्बर, 2015 तक के लिए अस्थाई जेल घोषित करता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, दशरथ कुमार, उपसचिव.

वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 27 नवम्बर 2015

क्र. एफ- 11-50-2015- बी-ग्यारह . उद्योग संवर्धन नीति 2010 एवं कार्ययोजना की कंडिका क्रमांक 14.4 के संदर्भ में विभागीय ज्ञाप क्रमांक एफ-20-1-2010-बी-ग्यारह , भोपाल दिनांक 04 जनवरी 2011 से जारी मार्गदर्शी बिन्दु एवं मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम , 2015 की कंडिका क्रमांक 4(2) में उल्लेखित प्रावधान अनुसार निम्नलिखित क्षेत्र को नवीन औद्योगिक क्षेत्र एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है:-

क्षेत्रफल

जिला

औद्योगिक क्षेत्र का

क्र.

नाम

(4)

(3)

(1)

(2)

83.207

विदिशा

1. नवीन औद्योगिक क्षेत्र, जंबार-बागरी .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अनिल भारतीय , उपसचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छिन्दवाड़ा, दिनांक 27 नवम्बर 2015

रा. प्र. क्र. 07 - अ- 82-2014-2015 - भू- अर्जन-2015.- मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग , मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल का आदेश क्रमांक एफ-12-2-2014-सात- शा.2 ए, भोपाल , दिनांक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी " आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति " (Consent Land Purchase Policy ) के अन्तर्गत सोनापिपरी - उमरेठ - मोआरी - अम्बाडा ( एम.डी.आर. ) मार्ग के उन्नयन एवं बायपास मार्ग के निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि क्रय किये जाने हेतु मध्यप्रदेश शासन, ( एम.पी.आर.डी.सी. ) लोक निर्माण विभाग छिन्दवाड़ा के पक्ष में क्रय किया जाना प्रस्तावित है. उक्त अनुसूची में दर्शाये गये कृषकों की निजी भूमि से सम्बन्धित कृषकों को प्रारूप " क" में सूचना दी जाकर उनसे प्रारूप " ख " में सहमति ले ली गई है.

इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन में सोनापिपरी - उमरेठ - मोआरी - अम्बाडा ( एम.डी.आर. ) मार्ग के उन्नयन एवं बायपास मार्ग के निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

( 1 ) भूमि का वर्णन.-

क्रय की जाने जिला तहसील नगर/ग्राम

वाली प्रस्तावित

भूमि के भूमि

स्वामी का नाम

एवं पता

(4)

(3)

(2)

(1)

1. घनश्याम पिता उमरेठ ग्राम- शीलादेही

छिन्दवाड़ा

ब.नं. - 571 नत्थूलोहार,

निवासी शीलादेही

प.ह.नं. -6/10

रा.नि.मं.

भूमिस्वामी

2. देवाराम केवल

उमरेठ.

तात्याराव पिता

रामचंद जाति पवार

अनुसूची

योजना जिसके लिये भूमि क्रय की जाना प्रस्तावित है.

खसरा नम्बर

क्रय किये जाने वाला प्रस्तावित रकबा ( हेक्टेयर में)

(7)

(6)

(5)

0.010

298/1 .

सोनापिपरी- उमरेठ-मोआरी-अम्बाडा (एम.डी.आर. ) मार्ग के उन्नयन एवं बायपास मार्ग के निर्माण के हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक

प्रयोजन के लिये .. 298/2

0.062 6639

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 दिसम्बर 2015

भाग 1 ]

(7)

(6)

(5)

(4)

(2)

(3)

(1)

'निवासी शीलादेही भूमिस्वामी.

297

0.143

3. मु. मंगलो वि.

सिरी सनिया पुत्री सिरी रवि अव. पिता - सिरी सरकिला अव. पिता सिरी सर मॉ मंगलो विधवा सिरी जाति गोंड़ निवासी

शीलादेही भूमिस्वामी.

0.076

185/1

4. गुलाबचंद पिता हरेसिंग गोंड निवासी

शीलादेही भूमिस्वामी.

0.007

183/1

5. सुमरलाल पिता

0.020

226/2

शिवलाल गोंड

0.008

28/1

निवासी शीलादेही

0.020

155/3

भूमिस्वामी.

0.008

183/2

6. बस्तरिया पति

226/1

0.020

स्व. अमीलाल रमेश

0.009

152/3

महेश पप्पू पुत्रगण

0.012

153/1

अमीलाल उर्मिला

0.020

155/2

प्रर्मिला कमला

पुत्रियां अम्मीलाल

जाति गोंड निवासी

शीलादेही भूमिस्वामी.

0.007

183/3

7. गंगीलाल पिता

0.028

226/3

शिवलाल जाति

0.002

155/1

गोंड निवासी

शीलादेही भूमिस्वामी.

0.012

145

8. राजकिशोर सिंह

पिता शिववरण

राजपूत निवासी

शीलादेही भूमिस्वामी.

0.009

179

9. सागलाल , फागलाल

0.008

176

पिता भदू भैयालाल

चंदरलाल हीरालाल पिता

भागलाल अनसुईया,

समकुरिया मनकुरिया

पिता भागलाल जाति गोंड निवासी शीलादेही

भूमिस्वामी.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 दिसम्बर 2015

6640

(7)

(6)

(4)

(5)

(2)

(3)

(1)

0.009

178

10. मुन्नीबाई विधवा सुखराम आसाबाई वि.

शारदाप्रसाद विक्रम अज्ञान पिता शारदाप्रसाद ललिता संगीता ज्योति सरस्वती नीतू अज्ञान पिता शारदाप्रसाद सर मा आशाबाई वि. शारदाप्रसाद निवासी शीलादेही भूमिस्वामी.

177

.0.009

11. भग्गा विधवा मनी श्यामा पिता मनी महाबती विधवा गोपाल रवि सोनू पिता गोपाल पम्मी पुत्री गोपाल जाति गोंड निवासी शीलादेही- भूमिस्वामी.

0.010

175

12. सुखिया वि. मरुटरू कबोदी कबूदर पुत्री मटरू जाति गोंड निवासी शीलादेही भूमिस्वामी.

0.007

174

13. दुलीचंद पिता बुध्दु ग्यासबती मुलती गिरजा पिता बुध्दु चम्पाबाई विधवा पूनाराम देवीसिंह हरिप्रसाद पिता पूनाराम गंगाराम ना बा पिता पूनाराम गंगा मॉ चम्पाबाई बेबी पिता पूनाराम पा मॉ चम्पाबाई नारद किशोर निर्मलचंद लालसा पिता शिवराजसा अकलबती अशोषबती पिता शिवराजसा जाति गोंड निवासी शीलादेही- भूमिस्वामी.

0.008

173/2

14. मु. बुट्टो वि. कपूरचंद बैसाकू आसाडू, भानसा पिता कपूरचंद गोंड निवासी शीलादेही- भूमिस्वामी.

173/1

0.008

15. श्यामलाल पिता

0.120

158/2

कन्हई गोंड निवासी शीलादेही- भूमिस्वामी.

6641

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 दिसम्बर 2015

भाग 1 ]

(7)

(5)

(6)

(4)

(3)

(1)

(2)

0.007

172/2

16. अरविंद पिता

0.010

153/2

बैसाकू गोंड निवासी शीलादेही - भूमिस्वामी.

0.007

171/1

17. उर्मिला पति पप्पू

0.012

152/1

गोंड निवासी शीलादेही

भूमिस्वामी.

170

0.009

18. मु. चन्द्रभागा

0.008

151

पत्नि ईश्वर प्रसाद

लोहार निवासी शीलादेही- भूमिस्वामी.

0.010

169

19. सालिकराम पिता

167

0.016

घूडन लौहार निवासी

0.005

150

शीलादेही- भूमिस्वामी.

168

0.010

20. आनन्दी वि अनकू श्रीराम सियाराम पिता मु. अकलो वि. छोटेलाल ध्यानचंद भानसा रामसिंह मानसिंग पित छोटेलाल मु. कचरा छोटी विधवा झनकलाल अनुसुईया, सियावती पिता झनकलाल मु. इदवरियावि.

ज्ञानचंद पवनकुमार दीपक कुमार अव. पिता ज्ञानचंद सं. मा. मु. इरवरिया मु.

रामकली वि. अनकलाल रमेश भारत पिता अनक- लाल फूलवती कलावती माया पिता अनकलाल गोंड निवासी शीलादेही भूमिस्वामी.

0.009

209

21. आसमती रामकली रामवती पुत्री चोखे

सजनवती विधवा माखन ओझेलाल पिता माखन बबीता सविता ललिता पुत्रियां माखन गोंड, निवासी शीलादेही

भूमिस्वामी.

0.007

210

22. रत्ते पिता सुबेलाल

पुनिया गंजल पिता सुबेलाल मंगलसिंग छोटू हरिराम हरिचद्र

पिता फत्तु सुमरवती [भाग 1 6642

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 दिसम्बर 2015

(7)

(6)

(5)

(2)

(3)

(4)

(1)

तिजिया मंगलवर्ती कुंवरवती कला पारवती सुमन्त्रा पिता फनतु मु. दुलारी वि. चैतराम दिनेश रमेश अव.

पिता चैतराम सं. मा.मु.

दुआरी चमार पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी गनेशी वि. फत्ते राजेश अरविंद पिता फत्ते महावती सहवती पुत्रियां फत्ते चैतराम सोनम अव. पिता चैतराम सं.मा.मु. दुलारी चमार, निवासी शीलादेही- भूमिस्वामी.

0.035

211/2

23. मनिया पत्नि मोहन, संजय पिता मोहन जाति चमार, निवासी शीलादेही भूमिस्वामी.

0.030

211/1

24. टीकाराम पिता दमडू

0.020

225/2

जाति चमार निवासी

0.032

132/1

शीलादेही - भूमिस्वामी.

0.074

25. शिवचरण पिता चेतू 212 पवार, निवासी शीलादेही भूमिस्वामी.

0.022

213

26. कैलाश प्रकाश पिता जीवनलाल सिवरी पारवती प्रेमलता पुत्रियाँ जीवनलाल जाति गोंड, निवासी शीलादेही- भूमिस्वामी.

0.032

27. सुकलो वि. दुवेलाल 218

14/4

0.012

सुमरन सुकरचंद सुनील

0.050

160/2

पिता दुवेलाल राजकुमारी कलावती सुमन पुत्रियाँ दुवेलाल जाति गोंड, निवासी शीलादेही- भूमिस्वामी.

0.040

28. मंगलशाह शिवराज 224

0.036

शाह पिता रतनशाह प्रेमवती 25

0.052

154/1

पुत्री रतन जाति गोंड, निवासी शीलादेही- भूमिस्वामी.

6643

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 दिसम्बर 2015

भाग 1 ]

(6)

(7)

(5)

(2)

(3)

(4)

(1)

223/2

0.052

29. रुसवती पिता

0.095

24/1

शिवलाल अहीर, निवासी शीलादेही- भूमिस्वामी.

221/3

0.040

30. ध्यानचंद भानसा

14/15

0.022

रामसिंग मानसिंग पिता

छोटेलाल मु. इदवरिया वि. ज्ञानचंद पवन कुमार दीपक कुमार अव. पिता ज्ञानचंद दीपिका अव.

ज्ञानचंद सं.मा.मु. इदवरिया गोंड, निवासी

शीलादेही- भूमिस्वामी.

221/1

0.030

31. आनन्दी वि अनकू

0.013

14/3

श्रीराम सियाराम पिता

अनकू तुलसिया सुखवरिया शांति मांति पिता अनकू गोंड निवासी शीलादेही- भूमिस्वामी.

0.012

14/12

32. मु कचरा छोटी

14/5

0.009

विधवा झनका महेश

पिता झनका अनुसुईया सीयावति पिता झनका गोंड निवासी शीलादेही- भूमिस्वामी.

0.014

14/11

33. मु रामकली वि.

0.008

अनकलाल रमेश पिता 148/2

अनकलाल फुलवति कलावति माया पिता अनकलाल शिवानी, समीक्षा , सलोनी, अज्ञान पुत्रिया भारत गोंड

निवासी शीलादेही- भूमिस्वामी.

0.032

14/17

34. झमरलाल पिता

0.015

160/3

परसाद गोंड

निवासी शीलादेही- भूमिस्वामी.

26/1

0.016

35. बल्लो बाई पति

0.030

26/2

रामदास चमार निवासी शीलादेही- भूमिस्वामी.

0.030

28/2

36. संतलाल पिता रामजी परमीला सरमीला निर्मिला पुत्रियां रामजी गोंड निवासी 6644

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 दिसम्बर 2015

(7)

(6)

(4)

(5)

(1)

(2) (3)

शीलादेही- भूमिस्वामी.

0.064

37. मोहनलाल पिता नन्हा 33 गोंड निवासी शीलादेही- भूमिस्वामी.

132/2

0.050

38. दुर्गाबाई पति राधेश्याम लोहार निवासी शीलादेही- भूमिस्वामी.

0.040

132/3

39. मु चन्द्रभागा वि. ईश्वरी प्रसाद ऋषिकेश, राजेश पिता इश्वरीप्रसाद राजू पिता इश्वरीप्रसाद जाति लोहार, निवासी शीलादेही- भूमिस्वामी.

0.030

133

40. मु. कोसा पत्नि भागराम चमार निवासी शीलादेही- भूमिस्वामी.

134

0.010

41. विनोद अब पिता

0.013

142

भारत स. मा. देवकी-

143

0.013

बाई मेहरा निवासी शीलादेही- भूमिस्वामी.

0.012

139

42. जयराम पिता धनलाल मंगलोबाई

पिता सिरी, सनिया पुत्री सिरी, रवि अज्ञान पिता सरी सरकिला अज्ञान पुत्रि सिरी सर मॉ मंगलोबाई वि. श्री जाति गोंड, निवासी

शीलादेही- भूमिस्वामी.

140

0.030

43. सूरजवली पिता हरीलाल गाोंड निवासी

0.008

141/1

शीलादेही-भूमिस्वामी. 44. रामकली वि.

रामजीवन ओमकार आशीष पिता रामजीवन कुन्ती सुरेखा रेखा पुत्री रामजीवन मेहरा निवासी शीलादेही- भूमिस्वामी.

0.008

141/2

45. बिसरो वि. रामकिशन रमेश मेहश उमेश पुत्र रामकिशन इमला लीला सुशीला पिता रामकिशन मेहरा निवासी शीलादेही भूमिस्वामी.

6645

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 दिसम्बर 2015

भाग 1 ]

(7)

(6)

(5)

(2)

(3)

(4)

(1)

0.004

144/2

46. महेन्द्र लेखराम

सखीराम सुनील पिता बलमत सरला पुत्री बलमत जाति गोंड निवासी शीलादेही-

भूमिस्वामी.

0.003

146/1

47. मुकेश पिता दूधा प्रेमा पत्नि स्व. दूध मिथिलेश विधा सुरेश राहुल विवेक पिता सुरेश जाति लोहार निवासी

शीलादेही- भूमिस्वामी.

0.003

146/2

48. चन्द्रा बाई पति मुकेश जाति लोहार निवासी शीलादेही- भूमिस्वामी.

146/3

0.003

49. बद्री प्रसाद पिता शंकर जाति लोहार निवासी शीलादेही- भूमिस्वामी.

0.012

147

50. दुलीचंद पिता

157/1

0.096

कुंजीलाल अनकलाल

पिता बिहारी मु . कमला वि. मक्खा, सुखदयाल रामभरोष संतोष पिता मक्खा कुंवरलाल कन्हैया शिवलाल अमरसिंग

सरफसिंग पिता सूरजलाल

मु. गनेशी बि लेखचंद पितरु पिता लेखचंद तुलसिया पिता लेखचंद्र जयवंती पिता अनकू देवराज देवलाल पिता इनकू मंगलवती

कुंवरवती पिता सुरजलाल मु. गंगा वि. अमरलाल अनिल अव. पिता

अमरलाल सुनीता अनिता अब पिता अमरलाला स.मा.मु. गंगा गोंड निवासी शीलादेही-भूमिस्वामी.

6646

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 दिसम्बर 2015

(6)

(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

148/3

0.008

51. ढोडू मोहनलाल पिता नन्हा गोंड निवासी शीलादेही- भूमिस्वामी.

0.012

149

52. सुन्दरलाल पिता घुडन लोहार निवासी शीलादेही- भूमिस्वामी.

0.004

157/2

53. बिजनवती पति गोधन जाति गोंड निवासी शीलादेही- भूमिस्वामी.

0.050

158/3

54. पूना वि. पंचू

दिनेश मनेश पिता

पंचू ऊषा सरस्वती विद्या पिता पंचू जाति चमार निवासी शीलादेही- भूमिस्वामी.

0.051

158/1

55. लक्ष्मी वि. सुरजू भागवती वि. भगवतराव बबलु पिता भगवतराव कविता बबीता अज्ञान

पुत्रियां भगवतराव

गेंदराव सम्पत आनन्द

राव हरिकिशोर संतोष

निलेश पिता सुरजू सविता पिता सुरजू जाति चमार निवासी शीलादेही-

भूमिस्वामी.

0.015

160/1

56. सुमरलाल पिता

0.008

148/1

परसाद गोंड निवासी शीलादेही- भूमिस्वामी.

160/4

0.015

57. अमरलाल पिता परसाद गोंड निवासी शीलादेही- भूमिस्वामी.

0.016

160/5

58. श्यामलाल पिता परसाद गोंड निवासी शीलादेही- भूमिस्वामी.

141/3

0.010

59. अशोक पिता करिया मेहरा निवासी शीलादेही भूमिस्वामी.

0.040

300/1

60. बालकिशन पिता गोकल तेली निवासी शीलादेही -भूमिस्वामी.

6647

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 दिसम्बर 2015

भाग 1 ]

(6)

(7)

(4)

(3)

(5)

(1) (2)

0.034

61. गणेशी विधवा " 164/1

225/5

0.016

फत्ते राजेश अरविन्द

पितां फत्ते महावती सहवती पुत्री फत्ते चमार निवासी शीलादेही- भूमिस्वामी.

164/2

0.030

62. रत्ते पिता सुबेलाल जाति चमार निवासी शीलादेही- भूमिस्वामी.

144/1

0.004

63. गोधनलाल पिता सुरजन जाति गोंड निवासी शीलादेही भूमिस्वामी.

166

शास. आबादी ,

1 क. मकान.

64. लेखराम पिता बलमत गोंड निवासी शीलादेही.

166 शास. आबादी,

65. भारत पिता रेवा मेहरा निवासी शीलादेही.

1 क. मकान.

शास. आबादी, 1 क. मकान.

66.. रूपलाल पिता रामाधार 166 लोहार निवासी शीलादेही.

166 शास. आबादी, 1 क. मकान.

67. ढोडू पिता नन्हा गोंड निवासी शीलादेही.

166

शास. आबादी, 1 क. मकान .

68. मिथिलेश विधवा सुरेश राहुल विवेक पिता सुरेश लोहार निवासी

शीलादेही.

166 शास. आबादी, 1 क. मकान.

69. बद्रीप्रसाद पिता शंकर लोहार निवासी शीलादेही.

शास. आबादी,

166

1 क. मकान.

70. चन्दा बाई पति मुकेश लोहार निवासी शीलादेही .

166

शास. आबादी,

1 क. मकान.

71. महेन्द्र पिता बलमत गोंड निवासी शीलादेही.

शास. आबादी,

72. ओंकार पिता रामजीवन 166 निवासी शीलादेही.

कुल योग

1 पक्का मकान . 02.323 हेक्टेयर

2. उपरोक्त अनुसूची में दर्शाई गई भूमि के सम्बंध में किसी जनसामान्य को भूमि अथवा भूमि के स्वत्व एवं प्रस्तावित भूमि के भू- भाग पर स्थित सम्पत्तियों के सम्बंध में कोई आक्षेप/ आपत्ति है तो वह जारी दिनांक के 15 दिवस के भीतर लिखिते रूप में स्वयं अथवा अभिभाषक के माध्यम से न्यायालय कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

सुरभि गुप्ता, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

छिन्दवाड़ा, दिनांक 27 नवम्बर 2015

क्र. 9207 - भू-अर्जन- 2015.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 दिसम्बर 2015

6648

11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा -12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

2. चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22( ए) -101-2013 - एमपीएस- 31-2263 , भोपाल, दिनांक 25-09-2013 के अंतर्गत भू- अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि राज्य शासन की महत्वकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन - पत्र प्रस्तुत किया गया है , जिसमें अधिनियम की धारा -9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा -11 ( 3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारिण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

3. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-

अनुसूची

अर्जित की जाने

भूमि अर्जन, पुनर्वासन

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

अर्जित की जाने

जिला तहसील

और पुनर्व्यवस्थापन

में उचित प्रतिकर

वाली प्रस्तावित

वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

और पारदर्शिता का

भूमि लगभग

अधिकार अधिनियम,

क्षेत्रफल ( हे . मे. )

2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

रकबा 03.332

मोहखेड़ ग्राम- भांडखापा

छिन्दवाड़ा

हेक्टेयर एवं

भू-अर्जन अधिकारी , तहसील छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा.

ब.न. -429,

उपरोक्त अर्जित

प.ह.नं. 58,

की जाने वाली

रा.नि.मं.-

पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत टेल वितरक मुख्य नहर निर्माण के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण.

प्रस्तावित भूमि पर

छिन्दवाड़ा-01 .

आने वाली संपत्तियां.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि- सूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http:// www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर, भू-अर्जन शाखा, छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन, अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , तहसील छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा ( म. प्र. ) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री , पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना , तहसील- चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक -01 , चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

6649

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 दिसम्बर 2015

भाग 1 ]

(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि- सूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू- अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 9208 - भू-अर्जन- 2015.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में , भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकुर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है .

+ 2. चूंकि, मध्यप्रदेश शासन जल संसाधन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22 (ए) -101-2013 - एमपीएस- 31-2263 , भोपाल दिनांक 25-09-2013 के अंतर्गत भू- अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई हैं.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन की महत्वकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा -40 के अन्तर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन- पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा -9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा -11 ( 3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारिण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है .

3. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है , कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा -15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-

अनुसूची

अर्जित की जाने भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

तहसील

जिला

वाली प्रस्तावित

वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

अर्जित की जाने

भूमि लगभग

क्षेत्रफल ( हे. मे. )

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा -12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(4)

(1)

रकबा 03.395

(2) चांद

छिन्दवाड़ा

हेक्टेयर एवं

(5) भू-अर्जन अधिकारी , तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा.

उपरोक्त अर्जित

की जाने वाली

पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत टेल वितरक मुख्य नहर निर्माण के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण.

(3) ग्राम- परसगॉव सर्रा ब.न.-161/268 , प.ह.नं. 32, रा.नि.मं.- चॉद.

प्रस्तावित भूमि पर

आने वाली संपत्तियां.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि- सूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http : // www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय, कलेक्टर भू- अर्जन शाखा , छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन, अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) तहसील चौरई जिला छिन्दवाड़ा ( म. प्र. ) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 दिसम्बर 2015

6650

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील- चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक -01 चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि - सूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 9209 - भू-अर्जन- 2015.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है .

2. चूंकि, मध्यप्रदेश शासन जल संसाधन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन , भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22 (ए) -101-2013 - एमपीएस- 31-2263 , भोपाल दिनांक 25-09-2013 के अंतर्गत भू- अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन की महत्वकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-40 के अन्तर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन - पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा -9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा -11 ( 3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारिण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

3. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-

अनुसूची

अर्जित की जाने

भूमि अर्जन, पुनर्वासन

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

नगर/ग्राम

और पुनर्व्यवस्थापन

में उचित प्रतिकर

अर्जित की जाने

वाली प्रस्तावित

वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

और पारदर्शिता का

भूमि लगभग

अधिकार अधिनियम

क्षेत्रफल ( हे. मे. )

2013 की धारा 12

के अंतर्गत प्राधिकृत

अधिकारी

(6)

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

पेंच व्यपवर्तन परियोजना के

रकबा 14.600

भू-अर्जन अधिकारी , तहसील

छिन्दवाड़ा छिन्दवाड़ा ग्राम - उमरहर

अन्तर्गत टेल वितरक मुख्य

हेक्टेयर एवं

ब.न. - 23,

छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा.

नहर निर्माण के लिये निजी

उपरोक्त अर्जित

प.ह.नं. 70,

की जाने वाली

भूमि का अधिग्रहण.

रा.नि.मं.-

प्रस्तावित भूमि पर

छिन्दवाड़ा-01.

आने वाली संपत्तियां.

( 2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि - सूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http:// www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.

6651

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 दिसम्बर 2015

भाग 1 ]

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर भू- अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है . -

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन, अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) तहसील छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा ( म. प्र. ) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहतील- चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी पेंच व्यपवर्तन परियोजना द्वांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक -01 चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि - सूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू- अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्रं. 9210 - भू- अर्जन - 2015.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

2. चूंकि, मध्यप्रदेश शासन जल संसाधन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन , भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22 (ए) -101-2013 - एमपीएस- 31-2263 , भोपाल दिनांक 25-09-2013 के अंतर्गत भू- अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन की महत्वकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा -40 के अन्तर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन- पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा -9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा -11 ( 3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारिण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है .

3. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है , कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-

अनुसूची

अर्जित की जाने भूमि का वर्णन

भूमि अर्जन, पुनर्वासन

अर्जित की जाने

नगर/ग्राम

जिला

और पुनर्व्यवस्थापन

तहसील

में उचित प्रतिकर

वाली प्रस्तावित

वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

और पारदर्शिता का

भूमि लगभग

अधिकार अधिनियम

क्षेत्रफल ( हे . मे. )

2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(4)

(5)

(2)

(3)

(1)

पेंच व्यपवर्तन परियोजना के

रकबा 08.056

छिन्दवाड़ा छिन्दवाड़ा ग्राम- सांख

हेक्टेयर एवं

भू- अर्जन अधिकारी , तहसील छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा.

ब.न. -544,

अन्तर्गत टेल वितरक मुख्य नहर निर्माण के लिये निजी

उपरोक्त अर्जित

प.ह.नं. 73,

की जाने वाली

रा.नि.मं.-

भूमि का अधिग्रहण.

प्रस्तावित भूमि पर

छिन्दवाड़ा-01 .

आने वाली संपत्तियां.

[भाग 1 6652

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 दिसम्बर 2015

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि- सूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http: // www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय , कलेक्टर भू- अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन, अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) तहसील छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र. ) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील- चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक -01 चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि- सूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू- अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 9210 - भू- अर्जन - 2015.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

2. चूंकि, मध्यप्रदेश शासन जल संसाधन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22( ए) -101-2013 - एमपीएस- 31-2263 , भोपाल दिनांक 25-09-2013 के अंतर्गत भू- अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन की महत्वकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा -40 के अन्तर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन- पत्र प्रस्तुत किया गया है , जिसमें अधिनियम की धारा -9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा -11 ( 3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

3. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

जिला तहसील

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल ( हे. में. )

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(3)

(1) छिन्दवाड़ा

(2) छिन्दवाड़ा ग्राम-सांख

(4) रकबा 08.056 हेक्टेयर एवं

(5) भू-अर्जन अधिकारी , तहसील छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा.

ब.न. -544,

उपरोक्त अर्जित

प.ह.नं. 73,

की जाने वाली

रा.नि.मं.-

(6) पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत टेल वितर्क मुख्य नहर निर्माण के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण.

प्रस्तावित भूमि पर

छिन्दवाड़ा-01 .

आने वाली संपत्तियां.

6653

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 दिसम्बर 2015

भाग 1 ]

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि- सूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http: // www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है .

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय , कलेक्टर भू- अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा , जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन , अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) तहसील छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा ( म. प्र. ) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील- चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक -01 चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि- सूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू- अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 9211 - भू-अर्जन- 2015.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

2. चूंकि, मध्यप्रदेश शासन जल संसाधन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22 (ए) -101-2013 - एमपीएस- 31-2263 , भोपाल दिनांक 25-09-2013 के अंतर्गत भू- अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई हैं.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन की महत्वकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा -40 के अन्तर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन- पत्र प्रस्तुत किया गया है , जिसमें अधिनियम की धारा-9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा -11 ( 3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

3. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-

अनुसूची

अर्जित की जाने भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

अर्जित की जाने

तहसील

जिला

वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

वाली प्रस्तावित

भूमि लगभग

क्षेत्रफल ( हे. में. )

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(3)

(4)

(1) (2)

रकबा 0.810

ग्राम -जैतपुर

छिन्दवाड़ा छिन्दवाड़ा

हेक्टेयर एवं

(5) भू-अर्जन अधिकारी , तहसील छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा.

ब.न. -204,

उपरोक्त अर्जित

प.ह.नं. 71 ,

रा.नि.मं.-

की जाने वाली

(6) पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत टेल वितरक मुख्य नहर निर्माण के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण.

प्रस्तावित भूमि पर

छिन्दवाड़ा-01.

आने वाली संपत्तियां.

[ भाग 1 6654

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 दिसम्बर 2015

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि- सूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http : // www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर भू- अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन , अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) तहसील छिन्दवाड़ा , जिला छिन्दवाड़ा ( म. प्र. ) के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक -01 चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि- सूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू- अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 9212- भू-अर्जन- 2015.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

2. चूंकि, मध्यप्रदेश शासन जल संसाधन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22 ( ए) -101-2013- एमपीएस- 31-2263 , भोपाल दिनांक 25-09-2013 के अंतर्गत भू- अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई हैं.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन की महत्वकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा -40 के अन्तर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन - पत्र प्रस्तुत किया गया है , जिसमें अधिनियम की धारा -9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा -11 ( 3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

3. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-

अनुसूची

अर्जित की जाने भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल ( हे. में. )

भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(4)

रकबा 0.360

(1) छिन्दवाड़ा

(2) छिन्दवाड़ा

(3) ग्राम -मदनपुर

हेक्टेयर एवं

(5) भू-अर्जन अधिकारी , तहसील छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा.

ब.न. -499 ,

उपरोक्त अर्जित

प.ह.नं. 71 ,

की जाने वाली

रा.नि.मं.-

(6) पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत टेल वितरक मुख्य नहर निर्माण के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण.

प्रस्तावित भूमि पर

छिन्दवाड़ा-01 .

आने वाली संपत्तियां.

6655

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 दिसम्बर 2015

भाग 1 ]

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि- सूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http: // www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर भू- अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन , अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) तहसील छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा ( म. प्र. ) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील- चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-01 चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि - सूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू- अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 9213- भू- अर्जन- 2015.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

2. चूंकि, मध्यप्रदेश शासन जल संसाधन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22( ए) -101-2013 - एमपीएस- 31-2263, भोपाल दिनांक 25-09-2013 के अंतर्गत भू- अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन की महत्वकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-40 के अन्तर्गत , भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन - पत्र प्रस्तुत किया गया है , जिसमें अधिनियम की धारा -9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा -11 ( 3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

3. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

अर्जित की जाने

नगर/ग्राम

जिला तहसील

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

वाली प्रस्तावित

भूमि लगभग

क्षेत्रफल (हे. में. )

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(4)

(3)

रकबा 14.848

(2) छिन्दवाड़ा ग्राम - उभेगांव

(1) छिन्दवाड़ा

(5) भू- अर्जन अधिकारी , तहसील छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा.

हेक्टेयर एवं

ब.न. - 19 ,

उपरोक्त अर्जित

प.ह.नं. 74,

की जाने वाली

(6) पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत टेल वितरक मुख्य नहर निर्माण के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण.

रा.नि.मं.-

प्रस्तावित भूमि पर

छिन्दवाड़ा-01 .

आने वाली संपत्तियां.

6656

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 दिसम्बर 2015

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि - सूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http :// www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर भू- अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन, अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) तहसील छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा ( म. प्र. ) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक़्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील- चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-01 चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि- सूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 9214- भू- अर्जन - 2015.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में , भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है .

2. चूंकि, मध्यप्रदेश शासन जल संसाधन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22(ए) -101-2013 - एमपीएस- 31-2263, भोपाल दिनांक 25-09-2013 के अंतर्गत भू- अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई हैं.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन की महत्वकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा -40 के अन्तर्गत , भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन- पत्र प्रस्तुत किया गया है , जिसमें अधिनियम की धारा -9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा -11 ( 3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

3. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

अर्जित की जाने भूमि अर्जन, पुनर्वासन

और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर

वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

अर्जित की जाने

वाली प्रस्तावित

भूमिलगभग

क्षेत्रफल ( हे. में. )

(4)

रकबा 06.335 (1) छिन्दवाड़ा

(2) छिन्दवाड़ा ग्राम - जटामा

हेक्टेयर एवं

ब.न.-184,

उपरोक्त अर्जित

प.ह.नं. 73,

की जाने वाली

(3) रा.नि.मं.-

और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5) भू-अर्जन अधिकारी , तहसील छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा.

(6) पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत टेल वितरक मुख्य नहर निर्माण के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण.

प्रस्तावित भूमि पर

छिन्दवाड़ा-01 .

आने वाली संपत्तियां.

6657 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 दिसम्बर 2015

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट http : // www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है .

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय , कलेक्टर, भू-अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , तहसील छिन्दुवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा ( म. प्र. ) के कार्यालय में भी किया जा सकता है..

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभांग सिंगना, तहसील - चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है . +

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक -01 , चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सुरभि गुप्ता, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय , कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश

सागर, दिनांक 4 अक्टूबर/ नवम्बर 2015

क्र. 8306 - जनगणना- 2015.- इस कार्यालय की पूर्व में जारी अधिसूचना क्रमांक - 10564 - जनगणना-2012 , दिनांक 24-02-2012 को निरंतर में रखने हुए सागर जिले में नवीन नगरपालिका परिषद् मकरोनिया बुजुर्ग , तहसील सागर का गठन दिनांक 15 दिसम्बर 2015 को होने के कारण राष्ट्रीय जनसंख्या कार्य हेतु तदानुसार अधिसूचना के प्रकाशन हेतु राज्य शासन के गृह ( सामान्य) विभाग के आदेश क्रमांक एफ- 10-1-2012- दो- ए( 3 ) , दिनांक 16-02-2012 ( म. प्र. राजपत्र, दिनांक 17-02-2012 में प्रकाशित ) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए तथा नागरिकता अधिनियम, 1955 और सहपठित नागरिकता ( नागरिकता का पंजीकरण और राष्ट्रीय पहचान- पत्र जारी करना ) नियमावली, 2003 के नियम 5 , 16 एवं 18 के अंतर्गत निम्नलिखित पदाधिकारी को राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर का तैयार करने, उसमें संशोधन करने और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर कार्य का पर्यवेक्षण करने के लिए अनुसूची में उल्लेखित कॉलम नंबर ( 4 ) में एन.पी. आर. पद नाम एवं कॉलम नंबर ( 5 ) में उल्लेखित उनके क्षेत्राधिकार के अनुसार नामित किया जाता है :-

नियुक्त किये जाने वाला पदनाम (4)

प्रशासनिक इकाई (2)

पदनाम (3)

प्रशासनिक क्षेत्र (5) क्रमांक (1)

मुख्य नगरपालिका अधिकारी

उप जिला रजिस्ट्रार , नगरपालिका मकरोनिया बुजुर्ग

1 नगरपालिका परिषद् मकरोनिया बुजुर्ग, जिला सागर.

नगरपालिका मकरोनिया बुजुर्ग के अंतर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र.

उप जिला रजिस्ट्रार अपने अधीनस्थ पड़ने वाले स्थानीय रजिस्ट्रार की नियुक्ति राज्य शासन के गृह ( सामान्य ) विभाग के आदेश क्रमांक एफ-10-1-2012- दो- ए( 3 ) , दिनांक 16-02-2012 के तहत जारी कर सकेंगे.

अशोक कुमार सिंह , कलेक्टर एवं जिला रजिस्ट्रार (NPR) .

6658

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 दिसम्बर 2015

कार्यालय , कलेक्टर, जिला रीवा, मध्यप्रदेश रीवा, दिनांक 6 नवम्बर 2015

क्रमांक 55 - व.लि - 02-2015.- कार्यालयीन आदेश क्रमांक 37 - व. लि- 02.- 2015 रीवा, दिनांक 11 दिसम्बर 2014 द्वारा रीवा जिले में तीन स्थानीय अवकाश घोषित किये गये थे , जिसमें निम्नानुसार आंशिक संशोधन किया जाता है :-

क्र.

पूर्व में घोषित स्थानीय अवकाश का

दिनांक एवं दिन

(2)

(1)

1.

13 नवम्बर 2015- शुक्रवार भाईदूज उपरोक्त संशोधित आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

घोषित अवकाश के दौरान

त्यौहार वर्तमान संशोधन पश्चात् अवकाश का दिनांक एवं दिन

(3)

(4)

दीपावली का दूसरा दिन 12 नवम्बर 2015 - गुरुवार

राहुल जैन, कलेक्टर.

कार्यालय, राज्यपाल का सचिवालय , मध्यप्रदेश, भोपाल

राजभवन, भोपाल, दिनांक 4 दिसम्बर 2015

क्रमांक एफ- 1-15- रा.स. यू.ए. - 1-1447.-मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 ( क्रमांक 22 सन् 1973 ) की धारा 13 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कुलाधिपति, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय , इंदौर के द्वारा उक्त विश्वविद्यालय के नियमित कुलपति के पद पर नियुक्ति हेतु कम से कम तीन व्यक्तियों का पैनल अनुशंसित करने के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों की समिति नियुक्त की गई है:-

1. डॉ. ए. लक्ष्मीनाथ,

कुलपति,

चाणक्य नेशनल लॉ युनिवर्सिटी,

पटना-800001 ( बिहार) .

2. प्रो. एच. देवराज,

उपाध्यक्ष,

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली -110002 .

3. श्री गुलाब शर्मा,

जिला न्यायाधीश ( सेवानिवृत्त ) ,

इंदौर (म. प्र. ) .

समिति के अध्यक्ष कुलाधिपतिजी द्वारा नामांकित समिति के सदस्य

अध्यक्ष , विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा नामांकित.

समिति के सदस्य कार्यपरिषद् द्वारा निर्वाचित.

2. कुलाधिपतिजी के द्वारा डॉ. ए. लक्ष्मीनाथ , कुलपति को उक्त समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है.

3. समिति इस अधिसूचना के प्रसारित होने की तिथि से छः सप्ताह की अवधि में पैनल प्रस्तुत करेगी.

कुलाधिपति, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय , इंदौर के आदेशानुसार,

अजय तिर्की, राज्यपाल के प्रमुख सचिव.

6659

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 दिसम्बर 2015

भाग 1 ]

कार्यालय , निर्वाचन पदाधिकारी एवं रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा पद्धति एवं प्राकृतिक चिकित्सा बोर्ड, भोपाल

भोपाल , दिनांक 2 दिसम्बर 2015

मध्यप्रदेश आयुर्वेदिक, यूनानी तथा प्राकृतिक चिकित्सा व्यवसायी नियम, 1973 के अन्तर्गत बनाये गये निर्वाचन नियम क्रमांक 8(2) के पालन में सूचना प्रकाशित की जा रही है कि बोर्ड के निर्वाचन में खड़े होने वाले उम्मीदवारों में निम्नलिखित उम्मीदवारों के नामनिर्देशन पत्र सही पाये गये हैं:-

01. चम्बल संभाग

पता

अभ्यर्थी का नाम

सं.क्र.

(3)

(2)

(1)

1.

डॉ. रणवीर सिंह परिहार

द्वारा श्री नरोत्तम सिंह परिहार जन्तु बाबा की बगिया लहार चुंगी, भिण्ड, म.प्र.

2.

डॉ. रामनारायण शर्मा

शर्मा एक्स-रे क्लीनिक, जौरा , अलापुर, जिला- मुरैना, म.प्र.

3.

डॉ. अनिल यादव

वार्ड क्र. 14, पशु चिकित्सालय के पास मौ (लौहरपुरा ) , जिला भिण्ड, म.प्र.

02. ग्वालियर संभाग

पता

सं.क्र.

अभ्यर्थी का नाम

(3)

(2)

(1)

1.

डॉ. चन्द्रप्रकाश शर्मा

द्वारा स्वास्तिक हास्पिटल एवं आयुर्वेद रिसर्च सेंटर, महलगांव , सिटी सेंटर, ग्वालियर, म.प्र .

2.

डॉ. राजेश कुमार पाराशर

लाल बहादुर शास्त्री कॉलेज के पास, सुरेश नगर, थाटीपुर, मुरार, ग्वालियर, म.प्र.

03. उज्जैन संभाग

पता

अभ्यर्थी का नाम

सं.क्र.

(3)

(2)

(1)

1.

डॉ. ओम प्रकाश शर्मा

2.

डॉ. गिरीश उथरा

एफ-2/20 , शक्ति नगर, राजस्व कॉलोनी , उज्जैन म.प्र. 100, तिलक पथ , महिदपुर, जिला उज्जैन, म.प्र.

04. इन्दौर संभाग

पता

सं.क्र.

अभ्यर्थी का नाम

(3)

(1)

(2)

1.

140/7 , नन्दा नगर, इंदौर, म.प्र.

डॉ. सूरज खोदरे

2.

द्वारा श्री कैलाश नागर, 16/1 , ऊषा नगर, मेन अन्नपुरी रोड, इंदौर, म.प्र.

डॉ. गोपाल कृष्ण धाकड़

3.

22/2, लवकुश नगर, खण्डवा, म.प्र..

डॉ. दिनेश कुमार लौवंशी

4.

डॉ. मो. सईद सिद्दीकी

ग्रा. पो. बहादरपुर, जिला- बुरहानपुर, म.प्र.

डॉ. शिवदयाल बर्डे

5.

बी. 36 , नारायण दास कॉलोनी , बिस्टान , जिला- खरगोन, म.प्र .

6.

डॉ. राजकिशोर बाजपेयी

76 , संबिदा नगर, कनाडिया रोड, आरोग्य कुज, इंदौर, म.प्र .

6660

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 दिसम्बर 2015

05. भोपाल संभाग

पताँ

सं.क्र.

अभ्यर्थी का नाम

(2)

(3)

(1)

1.

डॉ. ह. सैयद हयाज अली

तहा हाउस सैफिया कॉलेज का गेट नं. 1 , अहमदाबाद कोहेफिजा, भोपाल, म.प्र.

2.

डॉ. रामनारायण सिंह

एम.आई.जी. 1 , ब्लॉक नं. 7, सरस्वती नगर, भोपाल, म.प्र.

3.

वैशाली नगर, कोर्ट के पीछे , सीहोर, म.प्र.

डॉ. राम प्रताप सिंह राजपूत

+

4.

डॉ. रतन सिंह

ई-63 , नेहरू नगर, भोपाल, म.प्र.

5.

डी 1/9 , दानिंश नगर, मिसरोद, भोपाल , म.प्र.

डॉ. अरविन्द कुमार चौबे

6 .

म.नं. 353, अंबेडकर नगर, साउथ टी.टी. नगर, भोपाल, म.प्र.

डॉ. राहुल शर्मा

06. नर्मदापुरम संभाग

पता

अभ्यर्थी का नाम

सं.क्र.

(3)

(2)

(1)

1.

डॉ. ज्ञानेश्वर झरबड़े

ग्रा. गुबखेडा, पो. आठनेर, जिला- बैतूल, म.प्र.

2.

डॉ. आकाश डेविड

मिशन खेडा, इटारसी, जिला- होशंगाबाद, म.प्र.

3.

डॉ. अमित रघुवंशी

कुसुम महाविद्यालय के सामने, बनापुरा , सिवनी मालवा, जिला- होशंगाबाद, म.प्र.

07. सागर संभाग

पता

अभ्यर्थी का नाम

सं.क्र.

(3)

(2)

(1)

1.

डॉ. विशाल जैन

1/107, पुरानी गल्ला मण्डी रोड, कटरा वार्ड, जिला- सागर, म.प्र.

2.

डॉ. गजेन्द्र प्रताप सिंह

खमरिया रहली, जिला-सागर, म.प्र.

08. जबलपुर संभाग

पता

अभ्यर्थी का नाम

सं.क्र.

(3)

(2)

(1)

1.

डॉ. मदन गोपाल गोस्वामी

पुराना, 846, नया 592 , महात्मा गांधी वार्ड , अन्नपूर्णा मंदिर , जबलपुर, म.प्र.

2.

हाउस नं. 599/1 , गुप्तेश्वर वार्ड , जबलपुर, म.प्र.

डॉ. लुट्टन लाल अहिरवाल

3.

ए/32, साहेब टाउनशिप , रेत नाका, ग्वारीघाट, जबलपुर, म.प्र.

डॉ. राजेन्द्र कुमार गुप्ता

4.

डॉ. पंकज मिश्रा

विग डी 6 , फ्लेट नं.. 05 , द्वितीय तल , आइडियल हिल्स, नर्मदा रोड, जबलपुर, म.प्र.

5.

डॉ. अंकित असाटी

म.नं. 01 , वार्ड नं. 20 , गांधी चौक, मैन रोड, बालाघाट, म.प्र.

6.

मं.नं. 1563 , उदय नगर, 1 न्यू शोभापुर, व्हीकल स्टेट, जबलपुर, म.प्र.

डॉ. बृजेश कुमार 6661

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 दिसम्बर 2015

भाग 1 ]

09. रीवा संभाग

अभ्यर्थी का नाम

सं. क्र.

(2)

(1)

डॉ. रामविलास सोहगौरा

1.

2.

डॉ. हरी प्रकाश शर्मा

3.

डॉ. सुरेन्द्र पटेल

पता

(3)

14/487, अल्प आय वर्ग सोसायटी के पास , नेहरू नगर, रीवा म.प्र.

ग्राम-गोड़हर ( रेल्वे स्टेशन के पास ) , पोस्ट- रीवा, तह.जिला-रीवा, म.प्र. 486001 .

मु. पो. जमुई खुर्द, तह. त्यौंथर, जिला- रीवा, म.प्र.

10. शहडोल संभाग

अभ्यर्थी का नाम

सं.क्र.

(2)

(1)

1.

डॉ. ओम प्रकाश शर्मा

2.

डॉ. वेदप्रकाश गुप्ता

पता

(3)

ऑफीसर्स क्लब के पीछे , चचाई, जिला अनूपपुर, म.प्र.

ग्रा. पो. चोलना वाया वेंकट नगर, अनूपपुर, म.प्र.

डॉ. एस. सी. खाम्बरा , निर्वाचन पदाधिकारी एवं रजिस्ट्रार.

कार्यालय , जिलाध्यक्ष , जिला झाबुआ झाबुआ, दिनांक 26 नवम्बर 2015

क्र. 8844. - राज्य शासन के गृह ( सामान्य ) विभाग के आदेश क्र. एफ- 10-1 /2012/दो-ए( 3 ) दिनांक 16 फरवरी , 2012 ( म.प्र. राजपत्र दिनांक 17 फरवरी , 2012 में प्रकाशित ) में शक्तियों का उपयोग करते हुए तथा नागरिकता अधिनियम, 1955 और सहपठित नागरिकता (नागरिकों का पंजीकरण और राष्ट्रीय पहचान- पत्र जारी करना ) नियमावली, 2003 के नियम 5, 16 एंव 18 के अन्तर्गत निम्नलिखित पदाधिकारियों को राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर को तैयार करने, उसमें संशोधन करने और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर कार्य का पर्यवेक्षण करने के लिये अनुसूची में उल्लेखित कॉलम नं. ( 4 ) में एन.पी. आर. पठनाम एवं कॉलम नं. ( 5 ) में उल्लेखित उनके क्षेत्राधिकार के अनुसार नामित किया जाता है:-

पदनाम क्र. प्रशासनिक इकाई

(2)

(3)

(1)

1 .

मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पंचायत मेघनगर.

2.

सम्बन्धित वार्ड निरीक्षक/स्वास्थ्य निरीक्षक/ सफाई निरीक्षक/सहायक राजस्व निरीक्षक/कर संग्राहक.

प्रशासनिक क्षेत्र

(5)

नियुक्त किये जाने वाला पदनाम (4)

उप जिला रजिस्ट्रार नगर पंचायत, मेघनगर. स्थानीय रजिस्ट्रार.

नगर पंचायत मेघनगर के अन्तर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र. संबंधित गांव/जनगणना नगर/ वाह्य वृद्धि का सम्पूर्ण क्षेत्र उप जिला रजिस्ट्रार अपने अधीनस्थ पड़ने वाले स्थानीय रजिस्ट्रार की नियुक्ति राज्य शासन के गृह ( सामान्य ) विभाग के आदेश क्र. एफ - 10-1/2012/दो -ए ( 3 ) दिनांक 16 फरवरी , 2012 के तहत जारी कर सकेंगे .

6662

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 दिसम्बर 2015

Jhabua , the 26th November , 2015

No. 8846. In exercise of the powers conferred vide Home ( General ) Department , order No. F dated 10-1/2012/ 2- A 10-1 /2012/ 2 - A( 3 ) dated 16 February, 2012 published in M.P. Gazette 17 February , 2012 & under rules 5.16 & 18 of the Citizenship Act 1955 and Citizenship (Registration of the Citizens and issue of National identity cards ) rules 2013 , the following officers are appointed as the Registrar for preparation of National Population Register officer's with NPR designation mentioned in col. 14 it take or aid in or supervise the NPR operation within the administrative are specified against each of them in col . No. 5 of the schedule :-

Designation Administrative unit

Sl . No.

(3)

(2)

(1)

1.

Chief Municipal Officer Nagar Panchayat Meghnagar.

2. Respective Wards Revenue Inspector/ Health Inspector/ Sanitory Inspector /Asst . revenue inspector/ Tax collector .

Jurisdiction

To be appointed as

+

(5)

(4)

Entire urban area of Meghnagar municipality .

Sub-District Registrar , Nagar Panchayat Meghnagar .

LocalRegistrar

Entire Urban area in respective wards of statutory towns (municipal corporation/ municipalities /contonment board/Nagar panchayat .

The Sub - District Registrar to appoint local Registrar at their level as per Govt . order No. F 10-1/2012 / 2 - A(3 ) dated 16 February , 2012 .

डॉ. अरूणा गुप्ता, कलेक्टर एवं जिला रजिस्ट्रार ( एनपीआर ) .

आर. सी. व्ही. पी. नरोन्हा प्रशासन अकादमी, मध्यप्रदेश , भोपाल (विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ)

विशेष विभागीय परीक्षा की सूचना तथा कार्यक्रम

भोपाल, दिनांक 4 दिसम्बर 2015

क्र. 7924-3630- अका.- 2015 - विपप्र. मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ 10-1-2015-1-9, दिनांक 27 मार्च 2015 द्वारा विभागीय परीक्षा की पूर्व व्यवस्था को समाप्त करते हुये नई व्यवस्था लागू की गई है जो दिनांक 1 जुलाई, 2015 से प्रभावशील है.

(2 ) सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक 1115-1395-2015-1-9 दिनांक 25-8-2015 द्वारा गत विभागीय परीक्षा जो केवल भारतीय प्रशासनिक सेवा , राज्य प्रशासनिक सेवा एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों के लिये माह सितम्बर, 2015 में आयोजित की गई थी, के अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों के लिये एक विशेष परीक्षा पूर्व पाठ्यचर्या अनुसार दिनांक 18-1-2016 से 23-1-2016 के मध्य मध्यप्रदेश के समस्त संभागायुक्तों द्वारा निर्धारित स्थानों में निम्नांकित कार्यक्रम के अनुसार होगी :-

समय (3)

प्रश्न पत्र का विषय

(2)

स. क्र. (1)

18 जनवरी , 2016

1. प्रश्नपत्र - प्रथम दाण्डिक विधि तथा प्रक्रिया ( पुस्तकों सहित ) एवं भू- अभिलेख राजस्व विभाग के अधिकारियों के लिए.

प्रातः 10.00 से दोपहर 1.00 बजे तक.

6663

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 दिसम्बर 2015

भाग 1 ]

(2)

(3) (1)

दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.

2. प्रश्नपत्र - द्वितीय दाण्डिक विधि तथा प्रक्रिया ( दाण्डिक मामलों में आदेश एवं निर्णय का लिखा जाना ) भू- अभिलेख एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों के लिये.

19 जनवरी , 2016

प्रातः 10.00 से दोपहर 1.00 बजे तक.

3. प्रश्नपत्र- प्रथम प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया भाग- बी, ( बिना पुस्तकों के ) भू- अभिलेख , राजस्व एवं आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिए.

प्रातः 10.00 से दोपहर 1.00 बजे तक.

4. प्रश्नपत्र- प्रथम प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया भाग - सी , ( बिना पुस्तकों के ) भू- अभिलेख , राजस्व एवं आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिए.

दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.

5. प्रश्नपत्र- द्वितीय प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया ( पुस्तकों सहित ) भू- अभिलेख , राजस्व एवं आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिए.

20 जनवरी , 2016

प्रातः 10.00 से दोपहर 1.00 बजे तक.

6. प्रश्नपत्र- तृतीय प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया ( राजस्व के मामलों में आदेश का लिखा जाना ) भू-अभिलेख एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों के लिये.

दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.

7. प्रश्नपत्र- सिविल विधि तथा प्रक्रिया ( पुस्तकों सहित ) भू-अभिलेख , एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों के लिये.

21जनवरी , 2016

प्रातः 10.00 से दोपहर 1.00 बजे तक.

8. प्रश्नपत्र - प्रथम लेखा ( बिना पुस्तकों के ) भू- अभिलेख एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों के लिये.

दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.

9. प्रश्नपत्र- द्वितीय लेखा ( पुस्तकों सहित ) भू- अभिलेख एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों के लिये.

22जनवरी, 2016

प्रातः 10.00 से दोपहर 1.00 बजे तक.

10. प्रश्नपत्र- पंचायत राज्य प्रशासन विधि तथा प्रक्रिया भू- अभिलेख, पंचायत एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों के लिये.

11. " हिन्दी" निबंध तथा हिन्दी से अंग्रेजी में अनुवाद सभी विभागों के अधिकारियों के लिए.

दोपहर 2.00 बजे से शाम 3.00 बजे तक.

23 जनवरी, 2016

प्रातः 10.00 से दोपहर 1.00 बजे तक.

12. प्रश्नपत्र प्रथम- प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया भाग - ए ( बिना पुस्तकों के ) भू- अभिलेख , राजस्व एवं आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.

[ भाग 1 6664

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 दिसम्बर 2015

नोट.- ( 1 ) उम्मीदवारों को सूचित किया जावे, कि जिन प्रश्नपत्रों में पुस्तकों की सहायता लिया जाना है, उन्हें विभागीय परीक्षा के लिये जिलाध्यक्ष कार्यालय से पुस्तकें नहीं दी जावेगी . उन्हें अपनी स्वयं की पुस्तकें लानी होंगी.

(2) सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को, जो परीक्षा में सम्मिलित होने के इच्छुक हो, अपने नाम उचित मार्ग द्वारा सीधे अपने विभागाध्यक्षों को भेजना चाहिये . परीक्षार्थी राजपत्रित/ अराजपत्रित है , का स्पष्ट उल्लेख आवेदन - पत्र में भरें.

(3 ) सामान्य प्रशासन विभाग ( अनुसूचित जाति आदिवासी सेल ) के ज्ञापन क्र. एफ 1-15/77-1/अ.स./जनजाति सेवा, दिनांक 15 फरवरी 1978 के अनुसार विभागीय परीक्षाओं में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को उत्तीर्ण होने के लिये 10 प्रतिशत अंकों तक छूट दी जाती है . ये छूट अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा के परीक्षार्थिओं पर लागू नहीं होगी . इन प्रमाण- पत्रों को आर. सी. व्ही . पी . नरोन्हा प्रशासन अकादमी , म. प्र. , भोपाल को नहीं भेजा जावे. संबंधित विभागाध्यक्ष परीक्षा में भाग लेने वाले व्यक्तियों की सूची के साथ अनुसूचित जाति/जनजाति संबंधी प्रमाण - पत्र संबंधित परीक्षा केन्द्रों के आयुक्त को दिनांक 5 जनवरी , 2016 तक भेजेंगे .

(4 ) जिन परीक्षार्थियों द्वारा प्रमाण - पत्र विभागाध्यक्षों के माध्यम से आयुक्तों को प्रस्तुत नहीं किये जावेंगे , उन्हें इस प्रकार की सुविधा प्राप्त नहीं होगी . यह प्रमाण पत्र आयुक्त कार्यालय में रखे जावेंगे.

( 5 ) परीक्षा केन्द्र आयुक्तों से निवेदन है कि परीक्षा में सम्मिलित जिन परीक्षार्थियों द्वारा अनुसूचित जाति/ जनजाति के प्रमाण-पत्र उन्हें प्राप्त होंगे उनका उल्लेख शासन को भेजे जाने वाली सूची में अनिवार्य रूप से करें. उसके आधार पर ही उन्हें अंकों में छूट प्रदाय की जा सकेगी . कृपया स्पष्ट उल्लेख करें कि परीक्षार्थी सामान्य या अनुसूचित जाति/जनजाति से संबंधित है, अनुसूचित जाति/जनजाति दर्शाकर कोस्टक में ( प्रमाण - पत्र प्रस्तुत नहीं किया ) जैसा भ्रामक उल्लेख परीक्षार्थियों की सूची में न किया जाये.

सुधीर कुमार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी .

राज्य शासन के आदेश

गृह ( सामान्य ) विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 5 दिसम्बर 2015

संशोधित अधिसूचना

क्र. एफ - 10-01-2015- दो- (ए) ( 3 ) .- नागरिकता ( नागरिकों का पंजीकरण और राष्ट्रीय पहचान - पत्र जारी करना ) नियमावली, 2003 के नियम 3 के उपनियम (4 ) के अनुसरण में मध्यप्रदेश शासन द्वारा राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर तैयार करने और उसे अद्यतन करने संबंधी क्षेत्रीय कार्य दिनांक 16 नवम्बर 2015 से दिनांक 15 दिसम्बर 2015 तक किये गये जाने हेतु मध्यप्रदेश के राजपत्र में दिनांक 25 सितम्बर 2015 को प्रकाशित अधिसूचना की निरंतरता में एतद्वारा उपरोक्त क्षेत्रीय कार्य के लिये समय- सीमा दिनांक 15 जनवरी 2016 तक बढ़ाये जाने का निर्णय लेती है.

F. No. F- 10-01-2015- ( Two ) A (3 ) .-In pursuance of sub - rule (4) of Rule 3 of the Citizenship (Registration of Citizens and issue of National Identity Cards ) Rules , 2003 , the Government of Madhya Pradesh has published a Gazatted Notification on dated 25th September 2015 , for the field work , in continuation of the published Notification the Madhya Pradesh Government has decided to extend this timelimit upto 15th January 2016.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

लक्ष्मीकांत द्विवेदी , उपसचिव.

6665 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 दिसम्बर 2015

राजस्व विभाग

कार्यालय , कलेक्टर, जिला जबलपुर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

जबलपुर, दिनांक 21 अगस्त 2015

पत्र क्र. 798 - भू- अर्जन- 2015-16.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत हो गया है , कि इससे संलग्न सूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं.

चूंकि पिपरिया- भैरोघाट मार्ग वर्तमान में कच्चा रास्ता है, जिससे ग्रामीणों को वर्षाकाल में आवागमन में परेशानी होती है तथा वर्षाकाल में मार्ग पूर्णतया अवरूद्ध रहता है . मार्ग के सुचारू संचालक हेतु शासन द्वारा पक्की सड़क बनाने हेतु स्वीकृति प्रदान की है, जिसमें आने वाली निजी भूमि का भू- अर्जन किया जाना अतिआवश्यक है . इस कारण अधिनियम की धारा 4 के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण की आवश्यकता नहीं है और इस कारण अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील

जिला

धारा 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(3) भैरोघाट

(4) 0.190

(2) शहपुरा

(1) जबलपुर

(6) पिपरिया- भैरोघाट मार्ग निर्माण.

(5) कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. (भ/स ) संभाग क्र. 2 जबलपुर.

भूमि का नक्शा कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शिवनारायण रूपला , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सतना, दिनांक 4 दिसम्बर 2015

भू-अर्जन- प्र. क्र. एफ. 7-10 पत्र क्र. 275 - भू-अर्जन-15. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अधिग्रहण पुनर्वास अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय भोपाल के आदेश क्रमांक एफ- 16-15- ( 1 ) 2014- सात - शा. 2 ए भोपाल दिनांक 29-9-2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील

ग्राम

धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

अर्जनीय रकवा (हेक्टर में ) लगभग (4) 7.854

(3) नंदहा

(1) सतना

(2) उचेहरा

(5) कार्यपालन यंत्री, ना.घा.वि.प्रा. क्रमांक -7, जिला सतना ( म. प्र. ) .

(6) बरगी व्यपवर्तन सिंचाई परियोजना नागौद सतना शाखा नहर अन्तर्गत चकहटा माइनर एवं सबमाइनर के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 दिसम्बर 2015

6666

भू-अर्जन- प्र. क्र. एफ. -10 पत्र क्र. 276- भू-अर्जन-15.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अधिग्रहण पुनर्वास अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय भोपाल के आदेश क्रमांक एफ- 16-15- ( 1 ) 2014- सात- शा. 2 ए भोपाल दिनांक 29-9-2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन ग्राम

तहसील

जिला

धारा 11,. की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

अर्जनीय रकवा (हेक्टर में ) लगभग

(2)

(4) 1.427

उचेहरा

(3) चकहटा

(1) सतना

कार्यपालन यंत्री, ना.घा.वि.प्रा. क्रमांक-7, जिला सतना ( म. प्र. ) . (5)

(6) बरगी व्यपवर्तन सिंचाई परियोजना नागौद सतना शाखा नहर अन्तर्गत चकहटा माइनर एवं सबमाइनर के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है .

भू- अर्जन- प्र. क्र. एफ. -10 पत्र क्र. 277- भू-अर्जन-15.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अधिग्रहण पुनर्वास अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय भोपाल के आदेश क्रमांक एफ- 16-15- (1 ) 2014- सात- शा. 2 ए भोपाल दिनांक 29-9-2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन ग्राम

तहसील

जिला

अनुसूची धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

अर्जनीय रकवा (हेक्टर में ) लगभग (4) 1.485

(3) पनगरा

(2) उचेहरा

(1) सतना

(5) कार्यपालन यंत्री, ना.घा.वि.प्रा. क्रमांक-7, जिला सतना ( म. प्र. ) .

(6) बरगी व्यपवर्तन सिंचाई परियोजना नागौद सतना शाखा नहर अन्तर्गत चकहटा माइनर एवं सबमाइनर के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है .

भू-अर्जन- प्र. क्र. एफ. -10 पत्र क्र. 278- भू-अर्जन-15.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अधिग्रहण पुनर्वास अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-16-15- ( 1 ) 2014- सात- शा . 2 ए भोपाल दिनांक 29-9-2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन ग्राम

जिला तहसील

धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

अर्जनीय रकवा (हेक्टर में ) लगभग (4) 3.732

(3) अमिलिया

(1) सतना

(2) उचेहरा

(5) कार्यपालन यंत्री, ना.घा.वि.प्रा. क्रमांक -7 , जिला सतना ( म. प्र. ).

(6) बरगी व्यपवर्तन सिंचाई परियोजना नागौद सतना शाखा नहर अन्तर्गत चकहटा माइनर एवं सबमाइनर के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

6667

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 दिसम्बर 2015

भाग 1 ]

भू-अर्जन- प्र. क्र. एफ. -10 पत्र क्र. 279- भू-अर्जन15. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अधिग्रहण पुनर्वास अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय भोपाल के आदेश क्रमांक एफ -16-15- ( 1 ) 2014- सात- शा. 2 ए भोपाल दिनांक 29-9-2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है .

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन ग्राम

जिला तहसील

धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

अर्जनीय रकवा (हेक्टर में ) लगभग (4) 2.966

(1) सतना

(3) बांसाबरी

(2) उचेहरा

(6) बरगी व्यपवर्तन सिंचाई परियोजना नागौद सतना शाखा नहर अन्तर्गत चकहटा माइनर एवं सबमाइनर

(5) कार्यपालन यंत्री, ना.घा.वि.प्रा. क्रमांक-7, जिला सतना ( म. प्र. ) .

के

निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संतोष मिश्र , कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

कार्यालय , प्रशासक , भू- अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

रीवा , दिनांक 7 दिसम्बर 2015

क्र. 2368- प्रका. - भू- अर्जन- 2015.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.

चूंकि बहुती नहर योजना का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है. इस कारण अधिनियम की धारा ( 4 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं है और इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का विवरण नगर/ग्राम

जिला तहसील

धारा 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

अर्जित क्षेत्रफल लगभग ( हेक्टर में )

(6) (2)

(3)

(4)

(5)

(1)

0.100

सतना

रामनगर

डागा रामेश्वर

कार्यपालन यंत्री, राकफिल बाँध संभाग देवलोंद, जिला शहडोल (म.प्र. ).

बहुती नहर योजना की बहुती मुख्य नहर के निर्माण हेतु भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

भूमि के नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन दिवस एवं कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है .

6668

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 दिसम्बर 2015

क्र. 2370- प्रका.- भू-अर्जन- 2015.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.

चूंकि बहुती नहर योजना का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है . इस कारण अधिनियम की धारा ( 4.) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-

अनुसूची

भूमि का विवरण

नगर/ग्राम

जिला तहसील

अर्जित क्षेत्रफल लगभग ( हेक्टर में )

(4) (2)

(3)

(1)

0.600 सतना

रामनगर

डागा वासूदेव

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, राकफिल बाँध संभाग देवलोंद, जिला शहडोल (म.प्र.).

बहुती नहर योजना की बहुती मुख्य नहर के निर्माण हेतु भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

भूमि के नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन दिवस एवं कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

क्र. 2372- प्रका.- भू-अर्जन- 2015.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.

चूंकि बहुती नहर योजना का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है. इस कारण अधिनियम की धारा ( 4 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-

अनुसूची

भूमि का विवरण

जिला

नगर/ग्राम

तहसील

अर्जित क्षेत्रफल लगभग ( हेक्टर में ) (2)

(3)

(4) (1)

16.000 रामनगर

सतना

गुलवार गुजारा

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, राकफिल बाँध संभाग देवलोंद, जिला शहडोल (म.प्र. ).

बहुती नहर योजना की बहुती मुख्य नहर के निर्माण हेतु भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

भूमि के नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन दिवस एवं कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

6669 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 दिसम्बर 2015

भाग 1 ]

क्र. 2374- प्रका.- भू-अर्जन-2015.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.

चूंकि बहुती नहर योजना का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है. इस कारण अधिनियम की धारा ( 4 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

भूमि का विवरण नगर/ग्राम

तहसील

जिला

अर्जित क्षेत्रफल लगभग ( हेक्टर में)

(6)

(5)

(4)

( 3 )

(2)

(1)

0.500

रामनगर

सतना

अमझोरी उत्तर टोला

कार्यपालन यंत्री , राकफिल बाँध संभाग देवलोंद, जिला शहडोल (म.प्र. ) .

बहुती नहर योजना की बहुती मुख्य नहर के निर्माण हेतु भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

भूमि के नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन दिवंस एवं कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

क्र. 2376- प्रका. - भू-अर्जन- 2015.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.

चूंकि बहुती नहर योजना का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है. इस कारण अधिनियम की धारा ( 4 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

भूमि का विवरण नगर/ग्राम

तहसील

जिला

अर्जित क्षेत्रफल लगभग ( हेक्टर में)

(6)

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

5.700

रामनगर

सतना

अमझोरी रामधीन

कार्यपालन यंत्री, राकफिल बाँध संभाग देवलोंद, जिला शहडोल (म.प्र. ) .

बहुती नहर योजना की बहुती मुख्य नहर के निर्माण हेतु भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

भूमि के नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन दिवस एवं कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 दिसम्बर 2015

6670

क्र. 2378 - प्रका.- भू-अर्जन-2015.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.

चूंकि बहुती नहर योजना का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है. इस कारण अधिनियम की धारा (4 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-

भूमि का विवरण

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

अर्जित क्षेत्रफल लगभग ( हेक्टर में ) (2)

(4) 2.000 रामनगर

(1) सतना

(3) डागा जगदीशराम

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5) कार्यपालन यंत्री, राकफिल बाँध संभाग देवलोंद, जिला शहडोल (म.प्र.).

बहुती नहर योजना की बहुती मुख्य नहर के निर्माण हेतु भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

भूमि के नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन दिवस एवं कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. एल. साकेत, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

दमोह, दिनांक 3 दिसम्बर 2015

क्र. 6551 - भू-अर्जन- तेंदूखेड़ा- 2014-15. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 एवं 12 की, दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

नगर/ग्राम

भूमि का वर्णन >

जिला तहसील/ तालुका

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (4) 0.15

(3) तेंदूखेड़ा

तेंदूखेड़ा

(1) (2) दमोह

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की उपधारा (2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6) नरगुवां जलाशय ( नहर ) योजना के लिए.

(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, दमोह ( म . प्र. ) .

भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) तेंदूखेड़ा ( दमोह ) तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग , दमोह के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, श्री निवास शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

भाग 1 ]

6671

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 दिसम्बर 2015

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग रीवा, दिनांक 16 अक्टूबर 2015

पत्र. क्र. 370 - भू-अर्जन- 2015.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची सारणी के कॉलम ( 1 ) में वर्णित भूमि, अनुसूची की सारणी के कॉलम ( 2 ) में उल्लेखित भूमि के रकबे का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है.

अतः, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 उपधारा ( 4 ) के अंतर्गत एतद्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि की आवश्यकता लोक प्रयोजन के लिए है.

चूंकि, ग्राम नदहाकला ( रीवा ) में " छिपिया तेंदुआ नदहाकला वाया बालमुकुन्दा मार्ग " का निर्माण कार्य स्वीकृत है. इस कारण अधिनियम के उपधारा ( 2 ) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- रीवा ( म. प्र. )

(ख) तहसील- नईगढ़ी

(ग ) ग्राम- नदहाकला

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.597 हेक्टेयर.

खसरा नं .

(1)

अर्जित रकबा (हेक्टर में ) . (2)

निजी भूमि

186

0.050

0.050

189

0.100

190

0.080

191/1 , 191/2 , 191/3

0.060

192

193

0.110

0.070

195

0.030

194

0.090

200

(2)

(1)

0.016

201

230

0.020

234/1, 234/2

0.025

0.035

236/1 , 236/2

0.040

238

0.045

239/1 , 239/2, 239/3

239/4

0.030

241/1 , 241/2

242

0.035

0.060

244

0.040

171

0.020

170

0.035

96/1 , 96/2 , 96/3

0.040

172

0.030

173/1 , 173/2

174

0.020

0.014

175

228

0.050

0.025

177/1 , 177/2

0.016

178

0.030

179

0.004

215

0.070

41

40

0.050

0.050

39

0.035

38

27

0.040

0.035

26

0.090

25/2क , 25/22 ख

0.080

23

0.070

24/1, 24/2

104

0.040

0.040

103/2, 103/1

0.045

102/2

0.040

101

0.045

100

99

0.130

0.025

196/1 , 196/2

0.004

199

0.010

233/1, 233/2 6672

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 दिसम्बर 2015

(1)

(2)

0.030

167

0.007

166

0.015

144/1 , 144/2

0.004

142/1, 142/2

0.080

7/1 , 7/2

0.040

8/1, 8/2

0.036

9

0.015

216

0.030

220

0.030

221

0.040

222

0.030

223

0.025

228

229

0.035

योग .. 2.597

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- छिपिया तेंदुआ नदहा कला वाया बाल मुकुन्दा मार्ग के निर्माण हेतु.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, संभाग क्र. 1 , रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

पत्र. क्र. 371 - भू-अर्जन-2015.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची सारणी के कॉलम ( 1 ) में वर्णित भूमि, अनुसूची की सारणी के कॉलम ( 2 ) में उल्लेखित भूमि के रकबे का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है.

अतः, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 उपधारा (4 ) के अंतर्गत एतद्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि की आवश्यकता लोक प्रयोजन के लिए है.

चूंकि, ग्राम तेंदुआ ( रीवा ) में " छिपिया तेंदुआ नदहा कला वाया बालमुकुन्दामार्ग " का निर्माण कार्य स्वीकृत है. इस कारण अधिनियम के उपधारा ( 2 ) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित नहीं किया जाता जा रहा है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- रीवा ( म. प्र. )

(ख) तहसील- नईगढ़ी

(ग) ग्राम- तेंदुआ

(घ) लगभग क्षेत्रफल- 1.016 हेक्टेयर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा (हेक्टर में)

(2)

(1)

निजी भूमि-

0.042

23/1क, 23/1 ख

23/1/1 , 23/2/2 ,

0.061

23/2/3

0.145

24/1 , 24/2 , 24/3

0.153

31

0.304

42

61

0.110

0.100

63/1, 63/2

0.101

64/2

1.016

योग ..

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-छिपिया तेंदुआ नदहा कला वाया बाल मुकुन्दा मार्ग के निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग , संभाग क्र . 1 , रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

पत्र. क्र. 372 - भू-अर्जन-2015.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची सारणी के कॉलम ( 1 ) में वर्णित भूमि, अनुसूची की सारणी के कॉलम ( 2 ) में उल्लेखित भूमि के रकबे का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है.

अतः , भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 उपधारा (4 ) के अंतर्गत एतद्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि की आवश्यकता लोक प्रयोजन के लिए है.

चूंकि, ग्राम छिपिया ( रीवा ) में " छिपिया तेंदुआ नदहा कला वाया बालमुकुन्दा मार्ग " का निर्माण कार्य स्वीकृत है. इस कारण अधिनियम के उपधारा ( 2 ) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा ( म. प्र. )

(ख ) तहसील- नईगढ़ी 6673

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 दिसम्बर 2015

भाग 1 ]

(ग) ग्राम- छिपिया

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.880 हेक्टेयर .

खसरा नं.

अर्जित रकबा (हेक्टर में)

(2)

(1)

0.200

240

0.100

244/1, 244/2

0.150

270

243

0.040

0.035

269/1क

0.040

271 /1 ख

0.050

271/2

272

0.050

273

0.040

0.085

289

0.090

290

योग .. 0.880

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- छिपिया तेंदुआ नदहा कला वाया बाल मुकुन्दा मार्ग के निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, संभाग क्र. 1 , रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राहुल जैन , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व

विभाग

नरसिंहपुर, दिनांक 13 नवम्बर 2015

रा. मा. क्र. 16 अ- 82 वर्ष 2014-15-पत्र क्रं.-650- भू- अर्जन- 2015.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन अधिनियम, 2013 की धारा 19 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार यह घोषित किया जाता है कि अर्जित भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- नरसिंहपुर

(ख ) तहसील- नरसिंहपुर

(ग ) नगर/ग्राम- धुबघट ( गौड़ी) , न. बं. 268 , प.ह.नं. 23 (घ ) लगभंग क्षेत्रफल-0.353 हेक्टेयर.

खसरा नं.

अर्जन हेतु प्रस्ता. रकबा (हेक्टर में)

(1)

(2)

0.033

41/1

0.027

41/2

0.013

42

0.016

43

0.071

44

0.018

45

0.044

107

0.012

46

0.006

104

105/1

0.005

0.005

105/2

0.079

109/1

109/2

0.024

0.353

योग

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- तिंदनी से गौड़ी धुबघट मार्ग निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय , कलेक्ट्रेट नरसिंहपुर, कक्ष क्रं. 84 , भू-अर्जन शाखा में किया जा सकता है.

रा. मा. क्र. 17 अ- 82 वर्ष 2014-15- पत्र क्रं.-652-भू- अर्जन- 2015.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन अधिनियम, 2013 की धारा 19 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार यह घोषित किया जाता है कि अर्जित भूमि की उक्त प्रयोजन 6674

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 दिसम्बर 2015

के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- नरसिंहपुर

(ख) तहसील- नरसिंहपुर

(ग ) नगर/ग्राम- तिंदनी, न. बं. 239 , प.ह.नं. 23 (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.184 हेक्टेयर .

खसरा नं.

अर्जन हेतु प्रस्ता. रकबा (हेक्टर में)

(1)

(2)

0.120

117/5, 118

0.064

122 शासकीय चरनोई

योग .. 0.184

(3 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- तिंदनी से गौड़ी धुबघट मार्ग निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय , कलेक्ट्रेट नरसिंहपुर, कक्ष क्रं. 84, भू-अर्जन शाखा में किया जा सकता है.

के लिये आवश्यकता है:- रा. मा. क्र. 18 अ- 82 वर्ष 2014-15- पत्र क्रं.-654- भू- अर्जन- 2015.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन अधिनियम, 2013 की धारा 19 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार यह घोषित किया जाता है कि अर्जित भूमि की उक्त प्रयोजन

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- नरसिंहपुर

(ख) तहसील- करेली

(ग) नगर/ग्राम- उमरिया, न. बं. 79, प.ह.नं. 23 (घ ) लगभग क्षेत्रफल-1.793 हेक्टेयर.

खसरा नं .

अर्जन हेतु प्रस्ता. रकबा (हेक्टर में)

(1)

(2)

0.005

250/6

250/2

0.009

(2)

(1)

0.014

250/4

253/5

0.008

253/2

0.019

0.018

250/3

0.028

253/4, 254/3

0.008

253/5 , 6 , 254/4, 5 .

0.115

251

+

0.145

121/1

121/2

0.170

0.066

146/5

0.016

146/2

0.030

146/3 , 7

146/8 , 9

0.093

10

146/6

0.015

0.092

141/1

0.020

141/4

0.032

119/1 , 2 , 122/1 , 2

0.013

119/3 , 122/3

0.036

119/6 , 122/6

0.025

123/1

0.048

124

0.048

126/2

0.023

127/1

0.023

127/2

0.023

127/3

0.017

129

0.024

128/2

0.008

130/1

0.044

130/2

0.030

139/6

0.069

139/8 , 140/4

0.020

139/5; 140/2

0.226

27

26/3

0.100

0.081

25/1,31/1

योग 1.793 भाग 1 ]

6675

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 दिसम्बर 2015

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- उमरिया से पिपरहा मार्ग निर्माण हेतु."

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय , कलेक्ट्रेट नरसिंहपुर, कक्ष क्रं. 84, भू-अर्जन शाखा में किया जा सकता है.

रा. मा. क्र. 19 अ- 82 वर्ष 2014-15- पत्र क्रं. - 656- भू- अर्जन-2015.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के पद (2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन अधिनियम, 2013 की धारा 19की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार यह घोषित किया जाता है कि अर्जित भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- नरसिंहपुर

(ख) तहसील-करेली

(ग) नगर/ग्राम- पिपरहा, न. बं. 334, प.ह.नं. 10/19 (घ ) लगभग क्षेत्रफल-1.793 हेक्टेयर.

खसरा नं.

अर्जन हेतु प्रस्ता. रकबा (हेक्टर में )

(2)

(1)

0.335

112/1

0.053

0.352

113/3

0.101

111/2

0.283

108/2, 109/2

0.057

113/11

0.089

108/6 , 110/4 , 114/11

0.336

114/4

114/2

0.185

106/1

0.081

0.157

102/2, 106/2

0.153

101/12

101/14

0.157

(2)

(1)

0.117

101/8

101/10

0.101

0.109

101/6

101/2

0.149

101/5

0.057

0.262

101/3

0.230

101/4

101/6

0.101

योग .. 3.465

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- उमरिया से पिपरहा मार्ग निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय , कलेक्ट्रेट नरसिंहपुर, कक्ष क्रं . 84, भू-अर्जन शाखा में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नरेश पाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला जबलपुर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

जबलपुर, दिनांक 19 नवम्बर 2015

रा. प्र. क्र. 4- अ- 82-2014-15.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की सारणी के कॉलम ( 1 ) में वर्णित भूमि, अनुसूची की सारणी के कॉलम (2 ) में उल्लेखित भूमि के रकबे का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है.

अतः, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 उपधारा (4) के अंतर्गत एतद्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि की आवश्यकता लोक प्रयोजन के लिए है.

चूंकि, सिहोरा बायपास का निर्माण पूर्व में हो चुका है एवं उक्त मार्ग से आवागमन प्रचलित है. उक्त बायपास में निजी भूमि शामिल है फलस्वरूप उक्त भूमि का अर्जन किया जाना आवश्यक है . भूमि 6676

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 दिसम्बर 2015

सड़क शासकीय पूर्व में दर्ज हो चुकी है . इस कारण अधिनियम की उपधारा ( 2 ) के तहत पुर्नवासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन -

(क ) जिला- जबलपुर

(ख) तहसील- सिहोरा

(ग) ग्राम-सिहोरा

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.914 हेक्टर.

खसरा नम्बर

अर्जित रकबा (हेक्टर में)

(1)

(2)

115/2

0.097

128/5

0.125

128/6

0.061

128/7

0.081

151/2

0.045

152/2

0.040

153/2

0.117

154/2

0.032

0.028

324/4

325/5

0.288

0.914

कुल रकबा

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है - सिहोरा बायपास मार्ग हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान) कार्यालय , अनुविभागीय राजस्व, सिहोरा में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एस. एन, रूपला, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग रीवा , दिनांक 26 नवम्बर 2015

क्र. 2318 -कार्य- भू- अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में

[भाग 1 वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शित का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा -19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थिति भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख ) तहसील- सेमरिया

(ग) नगर/ग्राम- रमपुरवा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.452 हेक्टेयर.

खसरा नं .

अर्जित रकबा (हे. में)

(1)

(2)

6

0.182

14

0.034

17

0.139

20

0.096

26

0.087

27

0.089

42

0.125

45

0.120

52

0.058

57

0.163

56

0.079

0.067

84

85

0.144

86

0.173

87

0.101

88

0.101

0.005

101

111

0.130

112

0.074

115/1

0.038

115/2

0.038

0.101

116

117

0.120 6677

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 दिसम्बर 2015

भाग 1 ]

(1)

(2)

0.063

118

119

0.010

120

0.115 योग . 2.452

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- टोन्स लिंक नहर के बायें पार्श्व में अतिरिक्त सैच्य हेतु अतरैली " सबमाइनर नं. 2 के विस्तार कार्य माइनर नहर के निर्माण में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि पर स्थिति संपत्तियों के अर्जन हेतु .

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुर्नवास , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. एल. साकेत, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग सतना, दिनांक 26 नवम्बर 2015

क्र. एफ. 259 - भू-अर्जन-15. - चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 संशोधन (क्रमांक एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन ( म. प्र. शासन/निजी खाता) (क) जिला-सतना

(ख) तहसील-कोटर

(ग ) नगर/ ग्राम-चूल्ही

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.081 हेक्टर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा (हे. में)

(1)

(2)

0.047

291/1/क

0.034

251/ 1/ख

निजी खाता भूमि योग 0.081

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम, संभाग क्र. 2, रीवा मध्यप्रदेश अन्तर्गत सिजहटा, हिनौती, अबेर मार्ग निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर (भू- अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. एफ. 260 - भू-अर्जन 15. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पर्द ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 2013 संशोधन ( क्रमांक एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन ( म. प्र. शासन/निजी खाता ) (क) जिला- सतना

(ख) तहसील-कोटर

(ग) नगर/ ग्राम- मलगांव

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.045 हेक्टर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा (हे. में) (2)

(1)

0.020

0.025

33 34/1

निजी खाता भूमि योग .. 0.045

( 2) सार्वजनिक प्रयोजन ज़िसके लिये अर्जन आवश्यक है- संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम, संभाग क्र. 2 , रीवा मध्यप्रदेश अन्तर्गत सिजहटा, हिनौती , अबेर मार्ग के सुदृढ़ीकरण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर (भू- अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. एफ. 261 - भू-अर्जन 15. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 6678

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 दिसम्बर 2015

संशोधन ( क्रमांक एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन (म. प्र. शासन/निजी खाता ) (क) जिला-संतना

(ख) तहसील-कोटर

(ग) नगर/ग्राम- मझियार

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-1.782 हेक्टर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा (हे. में)

(2)

(1)

3/3/ख

0.016

0.016

3/1

3/2

0.016

0.016

3/3/क/1

4/1/2

0.100

0.180

4/1/1

0.165

4/2/क/ 1

0.020

46/2/क

0.020

46/2/ख

0.020

46/2 /ग

0.020

46/2/घ

0.040

46/1/क

0.040

46/1/ख

0.080

46/3

0.080

46/5/क/1

0.040

46/30/क

46/30/ख

0.040

0.040

46/30/ख/1

0.080

46/4

46/13/2

0.016

0.016

46/13/1/ख

0.048

46/13/1/क

0.040

46/15/1

0.040

46/15/2

(2)

(1)

0.040

46/16/1

0.040

46/16/2

0.041

46/12/1

46/12/2

0.004

0.040

46/10/क

0.040

46/10/ख

0.041

46/9/1

+

0.040

46/9/2

0.041

46/8/क

0.040

46/8/ख

0.040

46/6/1/क

46/6/2

0.040

47/15

0.060

0.010

49/1

0.008

86/2

0.016

53

0.010

49/2

0.008

86/1/क

0.008

86/3

0.010

49/3

0.008

86/1 /ख

0.008

86/4

निजी खाता भूमि योग .. 1.782

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है-संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम, संभाग क्र. 2 , रीवा मध्यप्रदेश अन्तर्गत सिजहटा, हिनौती, अबेर मार्ग के सुदृढ़ीकरण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर (भू- अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. एफ. 262 - भू-अर्जन-15.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 2013 संशोधन ( क्रमांक एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन भाग 1 ]

6679

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 दिसम्बर 2015

के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन (म. प्र. शासन/निजी खाता ) (क) जिला- सतना

(ख) तहसील-कोटर

(ग) नगर/ग्राम- घुंघुचिहाई

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.060 "हेक्टर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा (हे. में)

(2)

(1)

0.028

879

0.024

877/1

0.008

870

0.060

निजी खाता भूमि योग

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है-संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम, संभाग क्र. 2 , रीवा मध्यप्रदेश अन्तर्गत सिजहटा, हिनौती, अबेर मार्ग के सुदृढ़ीकरण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर (भू-अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. एफ. 263 - भू-अर्जन 15.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 संशोधन ( क्रमांक एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-( म. प्र. शासन/निजी खाता ) (क) जिला- सतना

(ख) तहसील-कोटर

(ग) नगर/ग्राम- रेहुंटा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.081 हेक्टर.

खसरा नं .

अर्जित रकबा (हे. में)

(2)

(1)

242/2

0.081 0.081

निजी खाता भूमि योग

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम , संभाग क्र. 2 , रीवा मध्यप्रदेश अन्तर्गत सिजहटा, हिनौती, अबेर मार्ग के सुदृढ़ीकरण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर " ( भू- अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. एफ. 264 - भू-अर्जन 15. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 संशोधन ( क्रमांक एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन (म. प्र. शासन/निजी खाता ) (क) जिला- सतना

(ख ) तहसील- कोटर

(ग ) नगर/ ग्राम- बरदाडीह

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.094 हेक्टर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा (हे. में)

(2)

(1)

0.004

160/1 ग

0.004

160/1 ख

0.005

160/3

97/2

0.002

0.003

100/ 2ख

0.024

43

0.008

31

0.012

44/18

0.024

56/2

0.008

56/1

0.094

निजी खाता भूमि योग ..

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम, संभाग क्र. 2, रीवा मध्यप्रदेश अन्तर्गत सिजहटा, हिनौती , अबेर मार्ग के सुदृढ़ीकरण हेतु.

6680

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 दिसम्बर 2015

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर (भू-अर्जन) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , संतोष मिश्र, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला छतरपुर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग छतरपुर , दिनांक 1 दिसम्बर 2015

प्र. क्र. 385- अ- 82 - भू-अर्जन- 2015-2016.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आंवश्यकता है. अतः भूमि- अर्जन , पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- छतरपुर

(ख ) तहसील- छतरपुर

(ग) नगर/ ग्राम- भेलसी पूरक

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.555 हेक्टर.

भूमि का खसरा नम्बर

अर्जित रकबा (हे. में)

(2)

(1)

0.494

923/2

751/1

0.094

0.817

804/क

822

823

परिसम्पत्तियां परिसम्पत्तियां

0.098

801/1/1

0.005

802/2

803/1/1

0.134

0.094

801/2/1

0.171

803/2/1 .

0.648

917/1

योग .. 2.555

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.-तरपेड़ बांध के डूब क्षेत्र एवं नहर निर्माण हेतु.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर , भू- अर्जन कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी छतरपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मसूद अख्तर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला मुरैना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग मुरैना, दिनांक 4 दिसम्बर 2015

क्र. क्यू. कोर्ट- कले. राजस्व - भू- अर्जन- 9-अ- 82-2014-15- 9211.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन, अधिनियम, 2013 ( क्र. 30 सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क ) जिला- मुरैना

(ख) तहसील- कैलारस

(ग) नगर/ग्राम- रिठौनिया

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.36 हैक्टेयर.

सर्वे नं.

अर्जित रकबा

(हे. में)

(2)

(1) .

0.01

61/3 मिन

64/2

0.10

0.22

64/3

0.29

64/4

0.22

65/1

0.42

65/2

66/2मिन

0.09

0.01

66/2मिन

योग . 1.36

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता भाग 1 ]

6681

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 दिसम्बर 2015

है.- मुरैना, सबलगढ़ राजमार्ग क्रमांक -02 के अन्तर्गत नवीन पुल/ पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी सबलगढ़ जिला मुरैना के कार्यालय में किया जा सकता है.

(4) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण संभागीय प्रबंधक म. प्र. रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड चंबल संभाग ग्वालियर के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. क्यू. कोर्ट-कले.- राजस्व भू-अर्जन 8 - अ- 82-2014-15- 9212.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन, अधिनियम, 2013 (क्र. 30 सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- मुरैना

(ख ) तहसील- कैलारस

(ग) नगर/ ग्राम- नैपरी

(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.012 हैक्टेयर.

सर्वे नं.

अर्जित रकबा (हे. में)

(1)

(2)

0.073

1161/1

0.073

1161/2

0.074

1161/2

0.126

1162

0.167

1160/4

1155

0.228

0.105

1160/3

1154

0.240

1180/1

0.120

1180/2

0.120

0.134

1181/4

(1)

1186/1

0.035

1186/2

0.036

0.035

1186/3

0.036

1186/4

1187/1

0.045

1187/2

0.046

1185

0.192

1189/1

0.224

0.224

1189/2

0.223

1189/3

0.084

1193

1195/ 1 क

0.092

0.091

1195/1 मिन

1194/1

0.136

1194/4

0.042

1193

0.011

योग .. 3.012

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.- मुरैना, सबलगढ़ राजमार्ग क्रमांक -02 के अन्तर्गत नवीन पुल/ पहुंच मार्ग निर्माण हेतु .

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी सबलगढ़ , जिला मुरैना के कार्यालय में किया जा सकता है.

(4) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण संभागीय प्रबंधक म. प्र . रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड चंबल संभाग ग्वालियर के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, विनोद कुमार शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला गुना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग गुना, दिनांक 4 दिसम्बर 2015

प्र. क्र. 01 - अ-82-2014-15 - देहरी -71 . चूंकि, राज्य शासन 6682

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 दिसम्बर 2015

को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- गुना

(ख ) तहसील- राघौगढ़

(ग) नगर/ ग्राम- देहरी

(घ) लगभग क्षेत्रफल- 1.200 हेक्टेयर.

परिसम्पत्ति रकबा ( हेक्टर में)

सर्वे नम्बर

(1)

(2)

(3) 1

भूमि में स्थित बिना 1.200 (असिंचित भूमि )

फलदार मिश्रित वृक्ष कुल रकबा

1.808 में से

संख्या-30 (तीस)..

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- गुना- रूठयाई बड़ी रेल लाईन दोहरीकरण परियोजना हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण- उप मुख्य अभियंता (निर्माण-11 ) पश्चिम मध्य रेल्वे भोपाल एवं अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी ( राजस्व ) राघौगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है .

(4) अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि में आवासीय संरचना एवं अन्य किसी प्रकार का निर्माण स्थित न होने से पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन की आवश्यकता नहीं है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , श्रीमन शुक्ला, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

[भाग 1 कार्यालय , कलेक्टर, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग भोपाल , दिनांक 7 दिसम्बर 2015

क्र. 02- अ-82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात... का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एकल सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- भोपाल

(ख) तहसील- हुजूर

(ग) नगर/ग्राम- छोला

(घ) कुल रकबा 0.129 हेक्टर.

रकबा

खसरा नं.

(हेक्टेयर में )

(1)

(2)

0.032

175

178

0.024

168

0.045

(128/1-132/1

0.028

133-134

135-136

137/1)

योग .. 0.129

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- मलजल प्रवाह योजना आर.सी.सी. पाइप लाइन बिछाने हेतु पैकेज क्र. BPL- ww-05 .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, निशांत वरवड़े , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

भाग 1 ]

6683

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 दिसम्बर 2015

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, मुख्यपीठ, जबलपुर जबलपुर, दिनांक 28 नवम्बर 2015

क्र. B - 5309- रजिस्ट्री- आदेश क्रमांक सी- 3710-दो - 14-1- 2015.- जबलपुर दिनांक 31 अगस्त , 2015 " जिसका संबंध अनुक्रमांक 03 एवं 04 श्री एस. एल. वर्मा एवं श्री एस. पी. ताम्रकार, सहायक ग्रेड- एक, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , मुख्यपीठ, जबलपुर को अनुभाग अधिकारी के पद पर उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, खण्डपीठ, इंदौर/ग्वालियर की स्थापना पर पदोन्नति प्रदान किये जाने से है " का पदोन्नति आदेश उनके द्वारा असहमति व्यक्त करने के फलस्वरूप एतद्वारा निरस्त किया जाता है , उनकी पदोन्नति पर आगामी एक वर्ष तक विचार नहीं किया जावेगा.

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, वेद प्रकाश , रजिस्ट्रार जनरल .

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर जबलपुर, दिनांक 28 नवम्बर 2015

क्र. B- 5311- दो - 14-1-2015.- मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना के निम्नलिखित सहायक ग्रेड एक की पदोन्नति अनुभाग अधिकारी के रिक्त पद पर वेतनमान रुपये 6500-200-10,500 (पुनरीक्षित वेतनबैंड रुपये 9,300-34800+ग्रेड पे रुपये 4200 ) में, अस्थाई एवं स्थानापन्न रूप से , आगामी आदेश पर्यान्त, कॉलम नं. 3 पर दर्शाई गई स्थापना पर इस शर्त से साथ ही जाती है कि वे आदेश जारी होने के दिनांक से पदोन्नत पदस्थापना पर 15 दिवस के अन्दर अनिवार्य रूप से कार्यभार ग्रहण करेंगे . यदि वे निर्धारित समयावधि में पदोन्नत पदस्थापना पर कार्यभार ग्रहण नहीं करते हैं तो यह माना जावेगा कि वे पदोन्नत पद पर कार्यभार ग्रहण करना नहीं चाहते हैं एवं भविष्य में उनकी पदोन्नति पर एक वर्ष तक विचार नहीं किया जावेगा : -

क्र. टीप नाम एवं स्थान पदोन्नति पर पदस्थापना का स्थान

(3)

(1)

(2)

(4) 1 श्री सी. एम. अवस्थी, खण्डपीठ, इन्दौर रिक्त पद खण्डपीठ, इन्दौर. पर 2 श्री दिनेश लोकरे, खण्डपीठ, ग्वालियर रिक्त पद खण्डपीठ, इन्दौर. पर माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, वेद प्रकाश, रजिस्ट्रार जनरल.

जबलपुर, दिनांक 28 नवम्बर 2015

क्र. D- 6285-दो -2-61-2015 .- श्री उमेश कुमार श्रीवास्तव , रजिस्ट्रार ( परीक्षा ) , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक- 3- (ए) 19-03-21 -ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12( 1 ) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2013 से 31 अक्टूबर 2015 तक दो वर्ष की ब्लाक अवधि हेतु 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, व्ही. बी. सिंह , रजिस्ट्रार.

Jabalpur , the 1st December 2015 No. 1138 - Confdl . - 2015 - II - 3-1-2015 .- Madhya Pradesh State Judicial Academy, High Court of M. P. Jabalpur is conducting First Refersher course for the Civil Judges Class II of 2013 Batch (Second Batch) from 04 January 2016 to 8 January 2016 in the Academy. Civil Judges , whose names and postings figure in the endorse- ment are directed to attend the aforesaid course .

Conditions for the coures :-

1: Barring exceptional circumstances , the participants nominated for the coures shall not pray for adjustment .

2. The participants shall report by 9.30 a. m. on 04-01-2016 in MPSJA at Jabalpur.

3. They shall appear for the course in prescribed uniform ( i . e . Black coat, white shirt , grey trousers and black tie in the case of men and white saree and blouse with black coat in the case of ladies) during entrire duration of the course .

4. The participants shall send copies of the following to the Academy sufficiently in advance i . e . latest by 20th December , 2015 and shall also bring the duplicate of the same with them while attending the Course ;

(i) Judgement in Civil and Criminal cases (contested) (one each) ;

(ii) Issues ( one) ;

(iii) Charges (one) ;

(iv) Questionnaire of examination of accused 5. The participants may send legal problems which they want to be adderessed during the course to the Academy either by fax (No. 0761-2628679) or email at [email protected] sufficiently in advance.

6684

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 दिसम्बर 2015

6. The participants may bring Laptop Computers or external storage device with them , if they find it beneficial .

7 . T. A. & D. A. of the participants is reimbursable only as per Government Rules .

8. The Academy shall endeavour to make best possible arrangements for reception , lodging and boarding of the participants in the Guest House of the Academy. The Academy can make arrangements only if the information regarding reception is received three days in advance , otherwise it may not be possible for the Academy to do so .

The participants arriving a day earlier or at hours other than those mentioned above or by a different mode of conveyance , may inform the Academy to Shri Gyan Prakash Tekam , A.G. III on 0761-2628679 or to Shri Pramod Kushwaha , Care Taker on Mobile No. 9713717147 or to Shri Pramod Kumar Chaturvedi , A. G. II on Mobile No. 8878747939 at least a day in advance , so that proper arrangement for their receiption may be made. It may however be noted that it may not be possible for the Academy to make arrangement for carriage of paticipant's luggage to the parked vehicles . The judicial officers included in the training programmeme will be provided with a vehicle at the Main Entrance of Railway Station (platform No. 1 only ) according to their programme .

9. The Guest House of the Academy is located on second and third floors of the building . At present the lift is not functional . The participants are , with prior intimation to the Academy, free to stay at the accommodation of their choice . In such a case the participants shall be entitled to T. A. & D. A. as per rules . However , it would not be possible for the Academy to make arrangements for pick up from and drop back to such place.

10. The accommodation in the Guest House of the Academy shall be available to the participants only from the preceding day of commencement of training and upto 10.00 a. m . on the succeeding day of the end of training.

11. The participants shall be provided with tea , breakfast, lunch and dinner during their period of stay for the course , free of charge .

By order of Hon'ble the Chief Justice, VED PRAKASH , Registrar General .

जबलपुर, दिनांक 19 नवम्बर 2015

क्र. B -5175-दो- 2-14-2013 .- श्री वी. के. दुबे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , बैतूल को दिनांक 19 से 24 नवम्बर 2015 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 25 नवम्बर 2015 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .

अवकाश से लौटने पर श्री वी . के. दुबे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बैतूल को बैतूल पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था .

प्रमाणित किया जाता है कि श्री श्री वी. के. दुबे, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. C -4840- दो- 2-109-2006.- श्री प्रहलाद सिंह पाटीदार , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , इंदौर को मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3- ( ए) 19-03- इक्कीस - ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2013 से 31 अक्टूबर 2015 तक दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

जबलपुर, दिनांक 20 नवम्बर 2015

क्र. D -6193-दो-2-19-2013.- श्री आर. के. एस. गौतम , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , नरसिंहपुर को दिनांक 16 से 18 नवम्बर 2015 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 13 से 15 नवम्बर 2015 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री आर. के. एस. गौतम, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नरसिंहपुर को नरसिंहपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. के. एस. गौतम, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

6685

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 दिसम्बर 2015

भाग 1 ]

जबलपुर, दिनांक 28 नवम्बर 2015

क्र. C- 4943- दो- 2-28-2014.- श्री व्ही . पी. एस . चौहान, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीधी को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक 3- ( ए ) 19-03- इक्कीस - ब ( एक) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2013 से 31 अक्टूबर 2015 तक दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

क्र. C-4945-दो- 2-55-2012 .- श्री योगेश कुमार सोनगरिया, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरदा को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3- ( ए) 19-03- इक्कीस - ब( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2011 से 31 अक्टूबर 2013 तक दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

क्र. D - 6283-दो- 3-6-2012 .- श्री राजेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रीवा को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक 3- ( ए) 19-03- इक्कीस - ब ( एक) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2013 से दिनांक 31 अक्टूबर 2015 तक दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है .

क्र. E- 130-दो-2-56-2013.- श्रीमती एन . व्ही. कौर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , सीहोर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक 3- ( ए) 19-03- इक्कीस- ब( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2013 से 31 अक्टूबर 2015 तक दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

क्र. E- 136- दो- 2-17-2013 .- श्री ओम प्रकाश शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रतलाम को दिनांक 26 से 27 अक्टूबर 2015 तक दो दिवस के अर्जित अवकाश ( पूर्ववर्ती अवकाश दिनांक 21 से 25 अक्टूबर 2015 तक) के साथ एल.टी.सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण वर्ष 2011 से वर्ष 2015 तक की ब्लाक अवधि हेतु 10 दिवस ( केवल दस दिवस ) के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक 3- (ए) 19-03- इक्कीस- ब( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9( 1 - ड) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक- 3666 - इक्कीस- ब ( एक ) 2011 , दिनांक 8-8-2011 में दिए गए निर्देशों के अंतर्गत प्रदान की जाती है.

जबलपुर, दिनांक 30 नवम्बर 2015

क्र. A-4998-दो- 2-66-2011 .- श्रीं राजीव कुमार दुबे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , भोपाल को मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक 3- (ए) 19-03- इक्कीस- ब( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2013 से 31 अक्टूबर 2015 तक दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए 30 दिवस के अर्जित अवकाश को'नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

क्रः A- 5000- दो- 2-63-2013 .- श्रीमती मीना सिंह , प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय , ग्वालियर को मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक 3- ( ए) 19- 03- इक्कीस- ब ( एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12( 1 ) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2013 से 31 अक्टूबर 2015 तक दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

क्र. E- 169-दो- 2-60-2015.- श्री प्रदीप सोनी, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय , ग्वालियर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3- ( ए) 19- 03- इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2013 से 31 अक्टूबर 2015 तक दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

क्र. E- 171-दो- 2-37-2006 .- श्री जे. पी . गुप्ता, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , उज्जैन को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक 3- (ए) 19-03 - इक्कीस- ब( एक) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2013 से 31 अक्टूबर 2015 तक दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

क्र. E- 173- दो - 2-51-2013 .- श्री एच . एन . वाजपेयी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , दतिया को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक 3- (ए) 19-03-इक्कीस- ब( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12( 1 ) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2013 से 31 अक्टूबर 2015 तक दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

क्र. E- 175-दो- 2-70-2007.- श्रीमती दुर्गा डावर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गुना को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य 6686

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 दिसम्बर 2015

विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक 3- ( ए) 19-03 - इक्कीस - ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2013 से 31 अक्टूबर 2015 तक दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है .

क्र. E- 177-दो- 3-45-2006 .-श्री व्ही . एल . झा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिंगरौली ( वैढन ) को मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक 3- ( ए) 19-03- इक्कीस- ब ( एक) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2013 से 31 अक्टूबर 2015 तक दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

जबलपुर, दिनांक 2 दिसम्बर 2015

क्र. E- 232- दो- 3-420-80- भाग - ग्यारह . श्री शिव मंगल सिंह सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अलीराजपुर को उनके सेवानिवृत्ति दिनांक 30 सितम्बर 2015 को उनके अवकाश लेखा में शेष बचे अवकाश में से 180 ( एक सौ अस्सी मात्र ) दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक 3 ( ए) 19 -तीन- इक्कीस - ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 (3 ) एवं समसंख्यक पत्र क्रमांक- 1734- इक्कीस - ब ( एक ) , दिनांक 02 जनवरी 2009 एवं मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग मंत्रालय, भोपाल के संशोधित ज्ञापन क्रमांक एफ-6- 1-2012-नियम - चार, दिनांक 25 सितम्बर 2012 में दिए गए प्रावधानों के अंतर्गत प्रदान की जाती है .

गणना-पत्रक

1. श्री शिव मंगल सिंह , सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अलीराजपुर का नियुक्ति दिनांक : 12-08-1987 2. सेवानिवृत्ति दिनांक : 30-09-2015

निरंक

3. नियुक्तिदिनांक 12-08-1987 से दिनांक 09-03-1987 तक कुल सेवा अवधि. :

4. दिनांक 10-3-1987 से सेवानिवृत्ति दिनांक तक कुल सेवा अवधि. : 28 वर्ष, 01 माह, 18दिन.

5. कालम ( 3 ) में अंकित : निरंक

(1 वर्ष में 15 दिन

अवधि हेतु समर्पण अवकाश की पात्रता की दर से) .

6. कालम (4 ) में अंकित : 28-14 × 15 = 210 दिन अवधि हेतु समर्पण

अवकाश की पात्रता

(एक वर्ष में 7 दिन की दर से

तथा दो वर्ष में 15 दिन की दर से ) .

[ भाग 1 7. कुल अर्जित अवकाश समर्पण की पात्रता. : 210दिन 8. घटाइयेः-सेवा के दौरान : 30दिन

लिया गया अवकाश समर्पण का लाभ.

9. सेवानिवृत्ति पर अर्जित अवकाश समर्पण की पात्रता. : 180दिन (सेवानिवृत्ति दिनांक 30-09-2015 को शेष अर्जित अवकाश 240- 15दिन)

नोट.- मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3 ( ए) 19-03- इक्कीस-ब ( एक) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) एवं समसंख्यक पत्र क्रमांक- 1734- इक्कीस- ब ( एक) , दिनांक 2 जनवरी 2009 के अनुसार दिनांक 1 नवम्बर 1999 के पश्चात् के अर्जित अवकाश नगदीकरण को उपरोक्त गणना में सम्मिलित नहीं किया गया है.

क्र. E-234-दो-3-420-80- भाग ग्यारह. - श्री सुरेन्द्र सिंह रघुवंशी , सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश , सिंगरौली को उनके सेवानिवृत्ति दिनांक 30 सितम्बर 2015 को उनके अवकाश लेखा में शेष बचे अवकाश में से 195 ( एक सौ पंचानबे दिवस मात्र ) के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक 3( ए) 19 -तीन इक्कीस- ब( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 3 ) एवं समसंख्यक पत्र क्रमांक- 1734- इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 02 जनवरी 2009 एवं मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग मंत्रालय , भोपाल के संशोधित ज्ञापन क्रमांक- एफ-6-1-2012- नियम- चार, दिनांक 25 सितम्बर 2012 में दिए गए प्रावधानों के अंतर्गत प्रदान की जाती है .

गणना-पत्रक

1. श्री सुरेन्द्र सिंह रघुवंशी , सेवानिवृत्त : 03-10-1985 जिला एवं सत्र न्यायाधीश , सिंगरौली का नियुक्ति दिनांक

: 30-09-2015 2. सेवानिवृत्ति दिनांक

3. नियुक्तिदिनांक 03-10-1985 से दिनांक 09-03-1987 तक कुल सेवा अवधि. : 01 वर्ष, 05 माह, 06 दिन.

4. दिनांक 10-3-1987 से सेवानिवृत्ति दिनांक तक कुल सेवा अवधि. : 28 वर्ष, 06 माह, 20दिन.

5. कालम ( 3 ) में अंकित 1×15-15 दिन अवधि हेतु समर्पण अवकाश की पात्रता

( 1 वर्ष में 15 दिन

की दर से) .

भाग 1 ]

: 28-14 × 15-210 दिन 6. कालम (4) में अंकित अवधि हेतु समर्पण अवकाश की पात्रता (एक वर्ष में 7 दिन की दर से तथा दो वर्ष में 15 दिन की दर से) .

7. कुल अर्जित अवकाश समर्पण की पात्रता. : 225दिन 8. घटाइयेः- सेवा के दौरान लिया गया अवकाश समर्पण का लाभ . : 30दिन

9. सेवानिवृत्ति पर अर्जित अवकाश समर्पण की पात्रता. : 195दिन (सेवानिवृत्ति दिनांक 30-09-2015 को शेष अर्जित अवकाश 232 दिन) .

नोट.- मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक 3 ( ए) 19-03- इक्कीस ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) एवं समसंख्यक पत्र क्रमांक - 1734- इक्कीस ब ( एक ) , दिनांक 2 जनवरी 2009 के अनुसार दिनांक 1 नवम्बर 1999 के पश्चात् के अर्जित अवकाश नगदीकरण को उपरोक्त गणना में सम्मिलित नहीं किया गया है.

क्र. E- 236-दो- 2-49-2009.- श्री जगदीश बाहेती , प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , सिंगरौली को दिनांक 28 सितम्बर 2015 से 7 नवम्बर 2015 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए इक्तालीस दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 27 सितम्बर 2015 का तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 08 से 15 नवम्बर 2015 के सावर्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री जगदीश बाहेती , प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, सिंगरौली 'को सिंगरौली पुनः पदस्थापित किया जाता है .

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री जगदीश बाहेती , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, व्ही. बी. सिंह, रजिस्ट्रार.

6687

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 दिसम्बर 2015

जबलपुर, दिनांक 28 नवम्बर 2015

क्र. D-6296-दो- 2-6-2015.- श्री शैलेन्द्र शुक्ला, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार ( विजिलेंस ) , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश , जबलपुर को दिनांक 21 से 24 दिसम्बर 2015 तक चार दिन का शीतकालीन अवकाश एवं दिनांक 25 से 26 दिसम्बर 2015 तक दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 19 एवं 20 दिसम्बर 2015 के एवं अवकाश के पश्चात् में दिनांक 27 दिसम्बर 2015 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री शैलेन्द्र शुक्ला, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार (विजिलेंस ) , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है..

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री शैलेन्द्र शुक्ला उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रिंसिपल रजिस्ट्रार ( विजिलेंस ) , के पद पर कार्यरत रहते .

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, व्ही. बी. सिंह , रजिस्ट्रार.

Jabalpur , the 27th November 2015 No. B - 5281 - III- 6-6-84 - II .. In exercise of the powers conferred under sub - secton (3) of Section 9 of Cr.P.C. 1973 & all other enabling provisions High Court of Madhya Pradesh is pleased to designate Smt . Savita Dubey, Presiding Officer of the court of VIIth ASJ , Bhopal for the speedy trial of offences of Rape , Gang- rape , Muder with rape & All other offences ralating thereto , of the District Headquarter Bhopal .

This Notification is issued in addition to the earlier Notification (s ) , issued in respect of the speedy trial of offences of Rape , Ganhe- rape , Muder with rape & All other offences ralating thereto , at District Headquarter Bhopal.

Jabalpur, the 22nd August 2015

No. D - 4634 - III - 6-6-84- II .- In exercise of the powers conferred under sub - section (3 ) of Section 9 of Cr.P.C. 1973 & all other enabling provisions High Court of Madhya Pradesh is pleased to designate Smt . Griribala Singh , Presiding Officer of the court of Special Judge , SC/ ST (POA) Act, Bhopal for the speedy trial of offences ofRape , Gang - rape , Muder with rape & All other offences ralating thereto , of the District Headquarter Bhopal .

By order of the High Court VIVEK SAXENA , OSD ( DE) .

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 11 December 2015. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2015-12-11.50.Ordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2015-12-11.50.Ordinary.