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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

0

Published 18 December 2015

Type
Ordinary
Gazette no.
51
Part
1
Identifier
in.gazette.madhya.2015-12-18.51.Ordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

मध्यप्रदे श शास

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सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 51]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 18 दिसम्बर 2015-अग्रहायण 27 , शक 1937

विषय-सूची

भाग 1.-( 1 ) राज्य शासन के आदेश, ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश , (3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.-स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं,

भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.

(2) सांख्यिकीय सूचनाएं,

भाग 4.-( क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद्में पुरःस्थापित विधेयक,

(ख ) ( 1 ) अध्यादेश, ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3 ) संसद् के अधिनियम,

( ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 17 नवम्बर 2015

क्र. ई- 1-407-2015-5- एक. इस विभांग के समसंख्यक आदेश दिनांक 14 नवम्बर 2015 द्वारा निम्नांकित भाप्रसे अधिकारियों को उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन पदस्थ किया गया है , को अस्थाई रूप से, आगमी आदेश तक उनके नाम के समक्ष खाना ( 3 ) में दर्शाए विभाग में पदस्थ किया जाता है:-

क्रमांक

विभाग जिसमें पदस्थ किया जाता है अधिकारी का नाम एवं वर्तमान पदस्थापना

(3) (1)

(2) 1 श्री प्रकाश चन्द्र जांगरे ( 2004 ) स्कूल शिक्षा विभाग उपसचिव, म. प्र. शासन.

(3) (2)

(1)

2 श्री नंद कुमारम ( 2008 ) उपसचिव, म . प्र. शासन.

जल संसाधन विभाग तथा पदेन परियोजना संचालक, विश्व बैंक परियोजना (PICU), जल संसाधन विभाग .

क्र. ई- 5-486- आयएएस- लीव- 5- एक. ( 1 ) श्री विनोद चन्द्र सेमवाल , आयएएस. , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश , शासन , चिकित्सा शिक्षा विभाग को दिनांक 2 दिसम्बर 2015 को एक दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 3. दिसम्बर 2015 के स्थानीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर, श्री विनोद चन्द्र सेमवाल को, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , चिकित्सा शिक्षा विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

6689

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2015 .

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 दिसम्बर 2015

6690

(3) अवकाशकाल में श्री विनोद चन्द्र सेमवाल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री विनोद चन्द्र सेमवाल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

आपराधिक प्रकरण में माननीय न्यायालय का अंतिम विनिश्चिय न हो पाने के फलस्वरूप उनकी संनिष्ठा 31 दिसम्बर , 2008 के पूर्व प्रमाणित नहीं की जा सकी और उनका प्राविधिक चयन अंतिम नहीं हो सका. श्री उपाध्याय का चयन अंतिम न हो पाने से शेष 1 रिक्ति को चयन वर्ष 2008-ए की रिक्तियों में समाहित करते हुए वर्ष 2008 - ए की रिक्तियां नियत हुई.

क्र. ई- 5-501 - आयएएस- लीव- 5- एक. श्री बी. आर. नायडू, आयएएस, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 28 अगस्त 2015 द्वारा दिनांक 24 अगस्त से 4 सितम्बर 2015 तक बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, में आंशिक संशोधन करते हुए अब उन्हें दिनांक 24 अगस्त से 31 अक्टूबर 2015 तक उनहत्तर दिन का संशोधित अर्जित अवकाश दिनांक 1 नवम्बर 2015 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति सहित कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.

(2) समसंख्यक आदेश दिनांक 28 अगस्त 2015 की शेष कंडिकाएं यथावत रहेंगी.

भोपाल, दिनांक 18 नवम्बर 2015

इस बीच आपराधिक प्रकरण में माननीय विशेष न्यायालय द्वारा भारतीय दण्ड विधान की धाराओं के अन्तर्गत आरोप रचित किया गया और इस निर्णय के विरुद्ध श्री उपाध्याय द्वारा माननीय उच्च न्यायालय , जबलपुर में क्रिमिनल रिवीजन क्रमांक एम.सी.आर.सी. 1582/2007 दायर की गई. इस याचिका पर पारित निर्णय दिनांक 14 मई 2009 से माननीय उच्च न्यायालय द्वारा श्री उपाध्याय के विरुद्ध रचित आरोपों को निरस्त कर दिया गया. राज्य शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया कि श्री सुरेन्द्र उपाध्याय के नाम पर वर्ष 2007 एवं 2008 के लिए राज्य प्रशासनिक सेवा से भारतीय प्रशासनिक सेवा में पदोन्नति के लिये विचारण किये जाते समय राज्य शासन द्वारा रोके गए संनिष्ठा प्रमाण- पत्र को जारी किया जा सकता है. तद्नुसार राज्य शासन द्वारा दिनांक 26 जून , 2009 को श्री सुरेन्द्र उपाध्याय के संबंध में संनिष्ठ प्रमाण- पत्र जारी कर यह प्रमाण- पत्र और माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय की प्रति आयोग और भारत सरकार को प्रेषित की गई. इस संदर्भ में भारत सरकार/ आयोग से कोई संदर्भ प्राप्त नहीं हुआ.

क्र. ई- 1-450-2012-5- एक. जबलपुर विकास प्राधिकरण की योजना क्रमांक 11 के अन्तर्गत ग्राम हिनोतिया के खसरा क्रमांक 44 एवं 45 की भूमि शासन द्वारा अधिग्रहित किए जाने के बाद भी इस खसरे के बटांकों की भूमि निजी व्यक्ति को हस्तांतरित कर शासन को राजस्व हानि पहुंचाने के मामले में विशेष पुलिस स्थापना, लोकायुक्त भोपाल द्वारा श्री सुरेन्द्र कुमार उपाध्याय, तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जबलपुर विकास प्राधिकरण एवं अन्य के विरूद्ध अपराध क्रमांक 125/02 अंतर्गत धारा 13 ( 1 ) ( सी ) , (डी) , 13 ( 2 ) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 एवं 120- बी, 420 भारतीय दण्ड विधान पंजीबद्ध कर विवेचना की गई. इस प्रकरण से उद्भूत विशेष प्रकरण क्रमांक एमजेसी 8/2007 में दिनांक 20 फरवरी 2007 को श्री उपाध्याय के विरुद्ध चालान प्रस्तुत किया गया.

(3 ) चयन वर्ष 2008- ए और 2009 की रिक्तियों के संबंध में चयन समिति की बैठक दिनांक 11 जुलाई 2011 को संपन्न हुई. श्री सुरेन्द्र कुमार उपाध्याय चयन वर्ष 2008 - ए की सूची में उनके समग्र आकलन के आधार पर सम्मिलित नहीं हो सके. उनका नाम चयन सूची 2009 में सम्मिलित हुआ और भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 1 अगस्त 2011 से उन्हें भाप्रसे में नियुक्ति प्रदान की गई. तद्नुक्रम में जारी भारत सरकार के आदेश क्रमांक 14014/3/2007- एआईएस -1 , दिनांक 20 अप्रैल, 2012 से श्री उपाध्याय को आवंटन वर्ष 2002 प्रदान किया गया.

(2) चयन वर्ष 2007 और 2008 के लिये पदोन्नति से भाप्रसे में नियुक्ति हेतु चयन समिति की संयुक्त बैठक दिनांक 23 जून 2008 कोसंपन्न हुई. श्री सुरेन्द्र कुमार उपाध्याय के विरूद्ध उपरोक्त अभियोजन प्रकरण संस्थित होने से इस बैठक के समय उनकी संनिष्ठा प्रमाणित नहीं की गई. श्री उपाध्याय का नाम चयन सूची 2007 में उनके विरूद्ध संस्थित आपराधिक कार्यवाही में उनके दोषमुक्त होने और राज्य द्वारा उनके पक्ष में संनिष्ठा प्रमाण- पत्र जारी किए जाने की शर्त पर प्राविधिक रूप से सम्मिलित किया गया.

(4) श्री सुरेन्द्र कुमार उपाध्याय द्वारा उनका नाम चयन सूची 2007 के संदर्भ में " बिना शर्त और अंतिम रूप से " घोषित किए जाने के बारे में माननीय केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण खण्डपीठ जबलपुर में ओ. ए. क्रमांक 420/2009 दायर की गई. माननीय अधिकरण ने दिनांक 28 अगस्त 2012 को यह निर्णय पारित किया गया कि राज्य शासन इस आदेश की प्राप्ति से एक माह के भीतर श्री उपाध्याय का नाम चयन सूची 2007 में " बिना शर्त और अंतिम रूप से " सम्मिलित करने के लिये संघ लोक सेवा आयोग को प्रस्ताव भेजे जाने पर विचार करे और आयोग ऐसा प्रस्ताव प्राप्त होने पर, दो माह की अवधि में विचार कर इस मामले का निराकरण , चयन सूची को प्रभावशील मानते हुए करें. यदि आयोग चयन सूची 2007 में " प्राविधिक " रूप से सम्मिलित श्री उपाध्याय के नाम को वर्ष 2008 की रिक्तियों के विरूद्ध श्री उपाध्याय उनके गोपनीय प्रतिवेदनों के समग्र आकलन के आधार पर चयन सूची में स्थान नहीं पा सके. वर्ष 2008 की समाप्ति के पूर्व ( चयन सूची 2007 की वैधता अवधि की दिनांक 31 दिसम्बर 2008 तक) श्री उपाध्याय के 6691

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 दिसम्बर 2015

भाग 1 ]

राज्य शासन अधिकरण के निर्णय के विरुद्ध आगे अपील में जाने के बजाए, अधिकरण के आदेश का अनुपालन का निर्णय लेते हुए श्री उपाध्याय का नाम वर्ष 2007 की चयन सूची में " बिना शर्त " शामिल किए जाने के बारे में आवश्यक प्रस्ताव संघ लोक सेवा आयोग को प्रेषित कर रहा है .

" बिना शर्त और अंतिम रूप से " सम्मिलित घोषित किए जाने का निर्णय लेता है तो भारत सरकार उस पर विचार कर आयोग का क्लीयरेंस प्राप्त होने के एक माह के अन्दर श्री उपाध्याय को चयन सूची 2007 के आधार पर भारतीय प्रशासनिक सेवा में नियुक्त करने के बारे में अधिसूचना जारी करने पर विचार करें. ऐसी अधिसूचना जारी होने के उपरांत श्री उपाध्याय को सभी अनुवर्ती लाभ ( वेतन के एरियर्स को छोड़कर ) प्राप्त करने की पात्रता होगी .

(6 ) संघ लोक सेवा आयोग के पत्र दिनांक 27 अक्टूबर, 2014 से भारत सरकार को यह अवगत कराया गया कि आयोग ने श्री उपाध्याय का नाम चयन सूची 2007 में बिना शर्त और अंतिम रूप से सम्मिलित किए जाने का निर्णय लिया है . भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के आदेश क्रमांक 14015-13-2008- 2008 - एआईएस -1 बी दिनांक 2 दिसम्बर, 2014 से श्री सुरेन्द्र उपाध्याय का नाम,, जो कि चयन सूची 2007 के सरल क्रमांक 10 पर " प्राविधिक " रूप से सम्मिलित था, को " बिना किसी शर्त और अंतिम रूप से " सम्मिलित करते हुए उन्हें भारतीय प्रशासनिक सेवा में चयन सूची 2007 से नियुक्ति प्रदान की गई. कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के आदेश क्रमांक 14014/3/ 2007 - एआयएस -1 , दिनांक 24 अप्रैल 2015 से श्री सुरेन्द्र कुमार उपाध्याय को पूर्व में भारत सरकार द्वारा प्रदत्त आवंटन वर्ष 2002 के स्थान पर आवंटन वर्ष 2000 प्रदान किया गया है .

(7 ) उपरोक्तानुसार भारत सरकार द्वारा श्री उपाध्याय को आवंटन वर्ष 2002 के स्थान पर आवंटन वर्ष 2000 प्रदान किए जाने पर श्री उपाध्याय को आवंटन वर्ष से 09 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के कारण कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड की अर्हता प्राप्त हो गई. अतः श्री उपाध्याय को इस विभाग के आदेश क्रमांक ई 1/6/2009/5/1 , दिनांक 20-8-2015 से कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड प्रदान किया गया है.

(8 ) भारत सरकार द्वारा भाप्रसे के विभिन्न ग्रेड में पदोन्नति के लिये दिनांक 28 मार्च 2000 को जारी दिशा निर्देश और भारत सरकार द्वारा 20 मार्च, 2007 को अधिसूचित भाप्रसे ( वेतन ) नियम 2007 में प्रवर श्रेणी वेतनमान आवंटन वर्ष से 13 वर्ष में दिये जाने का प्रावधान है. प्रवर श्रेणी वेतनमान में विचारण के लिये वही अधिकारी पात्र होते हैं, जो कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड में कार्यरत हों.

(9) आवंटन वर्ष 2000 के अधिकारियों को प्रवर श्रेणी वेतनमान में पदोन्नति के लिए छानबीन समिति की बैठक दिनांक 31 जनवरी 2013 को सम्पन्न हुई थी और समिति द्वारा अनुशंसित अधिकारियों को आदेश दिनांक 31 जनवरी 2013 द्वारा दिनांक 1 जनवरी 2013 से प्रवर श्रेणी वेतनमान प्रदान किया गया है .

( 10) उक्त बैठक के समय श्री उपाध्याय को आवंटन वर्ष 2000 आवंटित न होने से प्रवर श्रेणी वेतनमान के लिये उनके नाम पर विचार नहीं किया जा सका था . आवंटन वर्ष से 13 वर्ष की सेवा पूर्ण कर लेने और कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड प्रदान कर दिए जाने के फलस्वरूप श्री उपाध्याय को प्रवर श्रेणी वेतनमान में पदोन्नति की अर्हता प्राप्त हो गई है .

( 5 ) उपरोक्त न्यायालयीन निर्णय के अनुक्रम में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा राज्य शासन को अधिकरण के उपरोक्त निर्णय के क्रम में प्रस्ताव भेजे जाने के निर्देश दिए गए. राज्य शासन द्वारा भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग उक्त आदेश को सक्षम न्यायालय में चुनौती दिए जाने के बारे में की जा रही कार्यवाही की जानकारी चाही गई. भारत सरकार ने अवगत कराया कि भारत सरकार माननीय अधिकरण के उपरोक्त आदेश दिनांक 28 अगस्त 2012 के विरूद्ध अपील में जाने की मंशा नहीं रख रही है और यह निर्देश दिए कि यदि राज्य शासन ने इस मामले में अपील में जाने का निर्णय न लिया हो तो अधिकरण के उक्त आदेश का अनुसरण करने की आवश्यक कार्यवाही की जाए. राज्य शासन के पत्र दिनांक 25 अप्रैल, 2014 से संघ लोक सेवा आयोग को यह अवगत कराया गया कि वस्तुतः अभियोजन प्रकरण अपास्त होने और श्री उपाध्याय के विरुद्ध लंबित आपराधिक कार्यवाही समाप्त होने के निर्णय के पूर्व ही वर्ष 2007 की चयन सूची लैप्स हो चुकी थी, अतः अखिल भारतीय सेवा ( पदोन्नति से नियुक्ति) विनियम , 1955 के विनियम 7(4) के प्रावधानों के आलोक में श्री उपाध्याय अपने नाम को जो वर्ष 2007 की चयन सूची में " प्राविधिक " रूप से सम्मिलित था, " बिना शर्त " सम्मिलित करने का अनुतोष पाने की अर्हता नहीं रखते थे और इस बारे में उनके द्वारा अधिकरण से की गई प्रार्थना स्थिर रखे जाने योग्य नहीं थी. प्राधिकरण द्वारा जिन न्याय दृष्टांतों का आधार अपने निर्णय में लिया गया है, उसमें से 2 न्याय दृष्टांतों के तथ्य और परिस्थितियां श्री उपाध्याय के प्रकरण से तात्विक रूप से भिन्न है और 2 अन्य प्रकरणों के तथ्यों और परिस्थितियों का संज्ञान राज्य शासन को नहीं है, अतः उनके संबंध में राज्य द्वारा कोई टिप्पणी की जाना संभव नहीं है. संघ लोक सेवा आयोग और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग इन न्याय दृष्टांतों में प्रतिवादी रहे हैं , अतः वे ही इस बारे में कोई टिप्पणी करने के लिये सक्षम हैं. चूंकि कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, जो कि भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति से नियुक्ति) विनियम, 1955 को प्रशासित करने के लिये सक्षम प्राधिकारी है , ने स्वयं अपील में नहीं जाने का निर्णय लिया है, जबकि इस प्रकरण में अधिकरण के निर्देश उक्त विनियमों के विनियम 7 (4 ) के प्रावधानों के विपरीत हैं और चूंकि संघ लोक सेवा आयोग से प्राप्त पत्रों, जिनसे श्री उपाध्याय का नाम " बिना शर्त " प्रेषित किए जाने का अनुरोध किया गया है, से भी यह स्पष्ट है कि आयोग की मंशा भी अधिकरण के आदेश को चुनौती देने की नहीं है. अतः मध्यप्रदेश राज्य द्वारा इस प्रकरण में आगे कोई विधिक कार्यवाही किए जाने का विशेष औचित्य शेष नहीं रह जाता है और

(11 ) माननीय केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, खण्डपीठ जबलपुर [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 दिसम्बर 2015

6692

होशंगाबाद के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री भोंडवे संकेत शांताराम द्वारा कलेक्टर, जिला होशंगाबाद का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री अभिजीत अग्रवाल कलेक्टर, जिला होशंगाबाद के प्रभार से मुक्त होंगे .

के ओ. ए. -420/2009/में पारित निर्णय दिनांक 28 अगस्त 2012 के अनुपालन में तथा उपरोक्त तथ्यों के आलोक में श्री सुरेन्द्र कुमार उपाध्याय , भाप्रसे 2000 को प्रवर श्रेणी वेतनमान दिये जाने के लिये उपयुक्तता निर्धारण हेतु उनका प्रकरण दिनांक 4-11-2015 को रिव्यू छानबीन समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया.

(5) अवकाशकाल में श्री भोंडवे संकेत शांताराम को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री भोंडवे संकेत शांताराम अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

(12) समिति ने श्री सुरेन्द्र कुमार उपाध्याय के बारे में आवंटन वर्ष 2000 के अधिकारियों को प्रवर श्रेणी वेतनमान में पदोन्नति के लिये उपयुक्तता निर्धारण हेतु दिनांक 31 जनवरी , 2013 को सम्पन्न हुई छानबीन समिति की बैठक के क्रम में रिव्यू किया गया. विचारोपरांत रिव्यू समिति ने श्री उपाध्याय को प्रवर श्रेणी वेतनमान प्रदान किए जाने के संबंध में उपयुक्त पाया.

भोपाल, दिनांक 19 नवम्बर 2015 (13) आवंटन वर्ष 2000 के भाप्रसे अधिकारियों को प्रवर श्रेणी वेतनमान दिनांक 1 जनवरी 2013 से स्वीकृत किया गया है. अतः राज्य शासन उपरोक्त के आलोक में श्री सुरेन्द्र कुमार उपाध्याय, भाप्रसे ( 2000 ) को आवंटन वर्ष 2000 के उनसे कनिष्ठ श्री नीरज दुबे को प्रवर श्रेणी प्रदान किए जाने की तिथि से, अर्थात् दिनांक 1-1-2013 से काल्पनिक रूप से प्रवर श्रेणी वेतनमान ( रुपये 37400-67000 + ग्रेड पे 8700 ) प्रदान करता है.

क्र. ई - 13-07-2015-5- एक. राज्य शासन भा. प्र . से. अधिकारियों को A.T. I. , Mysore में दिनांक 23 नवम्बरं 2015 से 2 जनवरी 2016 तक आयोजित 117वें इंडक्शन ( प्रवेश प्रशिक्षण ) में भाग लेने की अनुमति आदेश दिनांक 5 नवम्बर 2015 के अनुक्रम में श्री महेश चन्द्र चौधरी , भाप्रसे ( 2002 ) , कलेक्टर जिला छिन्दवाड़ा के उक्त प्रशिक्षण अवधि में उनके पद का प्रभार श्रीमती सुरभि गुप्ता, भाप्रसे ( 2008 ) , मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत छिन्दवाड़ा को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

( 14) प्रवर श्रेणी वेतनमान में श्री सुरेन्द्र कुमार उपाध्याय का वेतन एवं अन्य स्वत्व काल्पनिक पदोन्नति की तिथि अर्थात् दिनांक 1 जनवरी 2013 से निर्धारित होंगे , किन्तु प्रवर श्रेणी में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि तक उन्हें वेतन भत्तों के एरियर्स की राशि की पात्रता नहीं होगी. प्रवर श्रेणी वेतनमान में पदोन्नति का वास्तविक लाभ उन्हें प्रवर श्रेणी वेतनमान में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से प्राप्त होगा.

क्र. ई- 5-816- आयएएस- लीव - 5 - एक. ( 1 ) श्री संजीव सिंह , आयएएस. , नियंत्रक, शासकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री तथा संचालक, आपदा प्रबंध संस्थान तथा अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी , मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण को दिनांक 9 से 20 नवम्बर 2015 तक बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 21 एवं 22 नवम्बर 2015 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

क्र. ई- 5-830- आयएएस- लीव - 5 - एक. ( 1 ) श्री भोंडवे संकेत शांताराम, आयएएस . , कलेक्टर जिला होशंगाबाद को दिनांक 21 दिसम्बर 2015 से 5 जनवरी 2016 तक सोलह दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 19 एवं 20 दिसम्बर 2015 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है

(2) अवकाश से लौटने पर, श्री संजीव सिंह को, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न नियंत्रक, शासकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री तथा संचालक, आपदा प्रबंध संस्थान तथा अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(3 ) अवकाशकाल में श्री संजीव सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(2 ) श्री भोंडवे संकेत शांताराम की अवकाश अवधि में श्री अभिजीत अग्रवाल, मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत होशंगाबाद को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक कलेक्टर, जिला होशंगाबाद का प्रभार सौंपा जाता है .

(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री संजीव सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री भोंडवे संकेत शांताराम को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला 6693

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 दिसम्बर 2015

भाग 1 ]

भोपाल, दिनांक 20 नवम्बर 2015

(2 ) शेष कंडिकाएं समसंख्यक आदेश दिनांक 9 नवम्बर 2015 अनुसार यथावत.

भोपाल , दिनांक 23 नवम्बर 2015 क्र. ई-5-481- आयएएस- लीव- 5 - एक. ( 1 ) श्री इकबाल सिंह बैंस, आयएएस. , प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री एवं प्रमुख सचिव विमानन विभाग को समसंख्यक आदेश दिनांक 9 नवम्बर 2015 द्वारा दिनांक 5 से 10 नवम्बर 2015 तक छह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, में आंशिक संशोधन करते हुए अब उन्हें दिनांक 5 से 23 नवम्बर तक उन्नीस दिन का पुनरीक्षित अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

क्र. ई- 1-414-2015-5- एक. श्री आशीष श्रीवास्तव, भाप्रसे ( 1992) , सदस्य राजस्व मंडल , ग्वालियर को राजस्व एवं राहत से संबंधित विषयों के संबंध में भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों से आवश्यक समन्वय करने हेतु अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ , आगामी आदेश तक, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी , कार्यालय विशेष आयुक्त ( समन्वय ) , मध्यप्रदेश भवन, नई दिल्ली भी घोषित किया जाता है.

क्र. ई- 1-38-2015-5- एक. नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में दर्शाए भाप्रसे के आवंटन वर्ष 1999 के अधिकारियों को भाप्रसे के अधिसमय वेतनमान ( रुपये 37400-67000+ ग्रेड पे 10000 ) में पदोन्नत करते हुए, उनके नाम के समक्ष खाना ( 3 ) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है: -

नवीन पदस्थापना

अधिकारी का नाम तथा वर्तमान पदस्थापना

क्र.

खाना ( 3 ) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया है.

(4)

(3)

(2)

(1)

सचिव

1 श्री केदारलाल शर्मा ( 1999 )

म. प्र . शासन

कलेक्टर, टीकमगढ़

कलेक्टर,

टीकमगढ़.

(पद अधिसमय वेतनमान में असंवर्गीय होने के कारण ) .

(पद का उन्नयन आदेश प्रसारण दिनांक से आगामी आदेश तक भाप्रसे के अधिसमय वेतनमान में पदोन्नत करते हुए ) .

संभागीय कमिश्नर 2 श्री एस. सुहेल अली ( 1999 )

वि.क.अ.-सह-सचिव राजस्व मंडल, ग्वालियर.

सचिव,

राजस्व मंडल, ग्वालियर.

सचिव,

श्रीमती रजनी उइके ( 1999 )

3

मध्यप्रदेश शासन,

अपर सचिव,

महिला एवं बाल विकास विभाग.

मध्यप्रदेश शासन ,

महिला एवं बाल विकास विभाग .

भोपाल , दिनांक 24 नवम्बर 2015

(3 ) अवकाशकाल में श्री अजीत केसरी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अजीत केसरी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई- 5-570 - आयएएस लीव- एक- 5.- ( 1 ) श्री अजीत केसरी , भाप्रसे प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग को समसंख्यक आदेश 02 नवम्बर 2015 द्वारा दिनांक 2 से 6 नवम्बर 2015 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया है, में आंशिक संशोधन करते हुए अब उन्हें दिनांक 2 से 9 नवम्बर 2015 तक आठ दिन का अर्जित अवकाश , दिनांक 1 नवम्बर 2015 के सार्वजनिक अवकाश की अनुमति सहित कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है .

क्र. ई- 5-837 - आयएएस-लीव-5- एक. ( 1 ) श्रीमती सुनीता त्रिपाठी , आयएएस. , संचालक, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा संचालक, भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी को दिनांक 30 नवम्बर से 5 दिसम्बर 2015 तक छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 29 नवम्बर एवं 6 दिसम्बर 2015 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की भी अनुमति प्रदान की जाती है .

(2) अवकाश से लौटने पर श्री अजीत केसरी को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता हैं.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 दिसम्बर 2015

6694

(5) अवकाशकाल में श्री एम. के. अग्रवाल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(2 ) अवकाश से लौटने पर श्रीमती सुनीता त्रिपाठी को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न संचालक, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा संचालक, भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एम. के. अग्रवाल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

(3) अवकाशकाल में श्रीमती सुनीता त्रिपाठी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था .

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती सुनीता त्रिपाठी अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.

क्र. ई -5-841 - आयएएस- लीव- 5- एक. ( 1 ) श्रीमती जयश्री कियावत , आयएएस. , कलेक्टर, जिला धार को दिनांक 30 नवम्बर से 5 दिसम्बर 2015 तक छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही दिनांक 29 नवम्बर 2015 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) श्रीमती जयश्री कियावत की अवकाश अवधि में श्री अमर सिंह बघेल , राप्रसे अपर कलेक्टर धार को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ , अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, कलेक्टर, जिला धार का प्रभार सौंपा जाता है.

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्रीमती जयश्री कियावत को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला धार के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

क्र. ई - 5-800 - आयएएस- लीव - 5 -एक. ( 1 ) श्रीमती ( डॉ. ) मधु खरे, आयएएस . , सदस्य, राजस्व मण्डल , मध्यप्रदेश ग्वालियर को समसंख्यक आदेश दिनांक 30 सितम्बर 2015 द्वारा दिनांक 28 सितम्बर से 16 अक्टूबर 2015 तक उन्नीस दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 27 सितम्बर एवं 17 , 18 अक्टूबर 2015 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति प्रदान की गयी थी, में आंशिक संशोधन करते हुए अब उन्हें दिनांक 3 से 16 अक्टूबर 2015 तक चौदह दिन का संशोधित / पुनरीक्षित एक्स इंडिया अर्जित अवकाश दिनांक 2 एवं 17 , 18 अक्टूबर 2015 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति सहित कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.

(4) श्रीमती जयश्री कियावत द्वारा कलेक्टर, जिला धार का कार्यभार ग्रहण करने श्री अमर सिंह बघेल, राप्रसे अपर कलेक्टर, धार उक्त प्रभार से मुक्त होंगे .

(2 ) समसंख्यक आदेश दिनांक 30 सितम्बर 2015 की शेष कंडिकाएं यथावत रहेंगी .

(5) अवकाशकाल में श्रीमती जयश्री कियावत को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती जयश्री कियावत अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.

क्र. ई - 5-836 - आयएएस- लीव - 5 - एक. ( 1 ) श्री एम. के. अग्रवाल, आयएएस. , कलेक्टर, जिला खण्डवा को दिनांक 21 दिसम्बर 2015 से 2 जनवरी 2016 तक तेरह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 19 , 20 दिसम्बर 2015 एवं 3 जनवरी 2016 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है .

क्र. ई - 5-874- आयएएस - लीव - 5 - एक. ( 1 ) श्रीमती प्रीति मैथिल आयएएस. ( 2009 ) , अपर कलेक्टर, जिला नीमच को दिनांक 16 नवम्बर से 5 दिसम्बर 2015 तक बीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 14, 15 नवम्बर एवं 6 दिसम्बर 2015 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) श्री एम. के. अग्रवाल की अवकाश अवधि में श्री अमित तोमर, भाप्रसे मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत , खण्डवा को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ , अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, कलेक्टर , जिला खण्डवा का प्रभार सौंपा जाता है .

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती प्रीति मैथिल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, अपर कलेक्टर, जिला नीमच पद पुनः पदस्थ किया जाता हैं.

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री एम. के. अग्रवाल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला खण्डवा के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाश काल में श्रीमती प्रीति मैथिल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था .

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती प्रीति मैथिल अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.

(4) श्री एम. के. अग्रवाल द्वारा कलेक्टर, जिला खण्डवा का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री अमित तोमर, कलेक्टर, जिला खण्डवा के प्रभार से मुक्त होंगे .

6695

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 दिसम्बर 2015

भाग 1 ]

क्र. ई- 5-885 - आयएएस- लीव -5- एक. ( 1 ) श्री तरूण राठी , भाप्रसे ( 2010 ) उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग तथा कार्यपालक संचालक, मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम को समसंख्यक आदेश 9 नवम्बर 2015 द्वारा दिनांक 16 से 30 नवम्बर 2015 तक पन्द्रह दिन का पितृत्व अवकाश स्वीकृत किया गया है , में आंशिक संशोधन करते हुए अब उन्हें दिनांक 30 नवम्बर से 14 दिसम्बर 2015 तक पन्द्रह दिन का पितृत्व अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री तरूण राठी को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक स्थानापन्न उप सचिव, खनिज साधन विभाग तथा कार्यपालक संचालक, मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3 ) अवकाशकाल में श्री तरूण राठी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री तरूण राठी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-5-933 - आयएएस- लीव- 5- एक. ( 1 ) श्री दीपक आर्य आयएएस. ( 2012 ) , अनुविभागीय अधिकारी बड़वानी को दिनांक 31 अक्टूबर से 15 नवम्बर 2015 तक, सोलह दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.

(2 ) अवकाश से लौटने पर श्री दीपक आर्य को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अनुविभागीय अधिकारी , बड़वानी के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(3 ) अवकाशकाल में श्री दीपक आर्य को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री दीपक आर्य अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 26 नवम्बर 2015

क्र. ई- 1-416-2015-5- एक. नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में दर्शाये भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना ( 3 ) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है:-

नवीन पदस्थापना अधिकारी का नाम तथा

क्र.

वर्तमान पदस्थापना

(3) (2)

(1)

सचिव, 1 श्री जी. पी. श्रीवास्तव ( 1997 )

मध्यप्रदेश शासन, वि.क.अ. -सह- सचिव,

राजस्व विभाग .

राज्य निर्वाचन आयोग.

(2)

(1)

2 श्रीमती सुनीता त्रिपाठी ( 2000 ) संचालक,

(3) सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग .

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण एवं संचालक, भारतीय

चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी.

भोपाल, दिनांक 27 नवम्बर 2015

क्र. ई- 1-424-2015-5- एक. ( 1 ) श्री जे. एन. मालपानी, भाप्रसे ( 1994 ) , आयुक्त, अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी , मंत्रालय पदस्थ किया जाता है.

(2 ) उपरोक्तानुसार श्री जे . एन . मालपानी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन भाप्रसे ( वेतन ) नियमावली 2007 के नियम 9 के अन्तर्गत विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी , मंत्रालय के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में ऊपर दर्शित नियमों की अनुसूची -2 में सम्मिलित संभागीय कमिश्नर के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है.

(3 ) श्री शोभित जैन, भाप्रसे ( 2000 ) , प्रबंध संचालक, एम. पी. स्टेट को- ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ , आगामी आदेश तक, आयुक्त, अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

क्र. ई- 5-564- आयएएस- लीव- 5 - एक. ( 1 ) श्रीमती वीरा राणा, आयएएस. , प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग को दिनांक 9 से 23 दिसम्बर 2015 तक पन्द्रह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . उक्त अवकाश के साथ दिनांक 24 एवं 25 दिसम्बर 2015 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है .

(2 ) श्रीमती वीरा राणा की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री अरूण तिवारी, भाप्रसे प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्रीमती वीरा राणा को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्रीमती वीरा राणा द्वारा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री अरूण तिवारी उक्त प्रभार से मुक्त होंगे .

(5 ) अवकाशकाल में श्रीमती वीरा राणा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 दिसम्बर 2015

6696

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती वीरा राणा अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.

क्र. ई- 5-907- आयएएस- लीव- 5- एक. ( 1 ) श्री प्रमोद कुमार

(2) श्री विशेष गढ़पाले , की अवकाश अवधि में श्री मोहित बुंदस, भाप्रसे मुख्य कार्यपालन अधिकारी , एवं अपर कलेक्टर (विकास ) , जिला पंचायत , सीधी को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ , अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, कलेक्टर, जिला सीधी का प्रभार सौंपा जाता है.

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री विशेष गढ़पाले को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक , स्थानापन्न कलेक्टर , जिला सीधी के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता हैं.

(4) श्री विशेष गढ़पाले द्वारा कलेक्टर, जिला सीधी का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री मोहित बुंदस, कलेक्टर जिला सीधी के प्रभार से मुक्तहोंगे.

गुप्ता, आयएएस. , संचालक, तकनीकी शिक्षा तथा पदेन उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग तथा उप सचिव, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग को दिनांक 21 दिसम्बर 2015 से 2 जनवरी 2016 तक तेरह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 19, 20 दिसम्बर 2015 एवं 3 जनवरी 2016 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(5) अवकाशकाल में श्री विशेष गढ़पाले को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री विशेष गढ़पाले अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

(2) अवकाश से लौटने पर श्री प्रमोद कुमार गुप्ता को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न संचालक, तकनीकी शिक्षा तथा पदेन उप सचिव , मध्यप्रदेश शासन, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग तथा उपसचिव, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

भोपाल , दिनांक 2 दिसम्बर 2015 (3) अवकाशकाल में श्री प्रमोद कुमार गुप्ता को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री प्रमोद कुमार गुप्ता अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई - 5-570 - आयएएस लीव एक.-5. ( 1 ) श्री अजीत केसरी, भाप्रसे प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग को दिनांक 1 से 2 दिसम्बर 2015 तक, दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 3 दिसम्बर 2015 के स्थानीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

भोपाल , दिनांक 1 दिसम्बर 2015

(2) अवकाश से लौटने पर श्री अजीत केसरी को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

क्र. ई- 1-435-2015-5- एक. ( 1 ) श्री अनुरोग चौधरी, भाप्रसे (2010) , मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत एवं पदेन अपर कलेक्टर ( विकास ) , रायसेन को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत एवं पदेन अपर कलेक्टर ( विकास ) , झाबुआ पदस्थ किया जाता है.

(3 ) अवकाशकाल में श्री अजीत केसरी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अजीत केसरी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई -5-481- आयएएस- लीव -5 -एक.-( 1 ) श्री इकबाल सिंह बैंस, आयएएस. , प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री एवं प्रमुख सचिव, विमानन विभाग को समसंख्यक आदेश दिनांक 20 नवम्बर 2015 द्वारा दिनांक 5 से 23 नवम्बर 2015 तक उन्नीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, के अनुक्रम में अब उन्हें दिनांक 24 से 30 नवम्बर 2015 तक सात दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

क्र. ई- 5-903 - आयएएस - लीव-5- एक. ( 1 ) श्री सुरेन्द्र कुमार उपाध्याय , आयएएस. , अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग को दिनांक 7 से 16 दिसम्बर 2015 तक दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2 ) शेष कंडिकाएं समसंख्यक आदेश दिनांक 20 नवम्बर 2015 अनुसार यथावत.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री सुरेन्द्र कुमार उपाध्याय को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक स्थानापन्न अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(3) अवकाशकाल में श्री सुरेन्द्र कुमार उपाध्याय को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

क्र. ई - 5-864- आयएएस लीव - 5- एक.- ( 1 ) श्री विशेष गढ़पाले , आयएएस . , कलेक्टर, जिला सीधी को दिनांक 3 से 11 दिसम्बर 2015 कर नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 12 , एवं 13 दिसम्बर 2015 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

6697

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 दिसम्बर 2015

भाग 1 ]

भोपाल, दिनांक 5 दिसम्बर 2015 (4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सुरेन्द्र कुमार उपाध्याय अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-5-577 - आयएएस- लीव- 5 - एक. ( 1 ) श्री अशोक शाह , आयएएस. , प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन , अनुसूचित जाति कल्याण विभाग तथा प्रबंध संचालक, अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, भोपाल को दिनांक 26 दिसम्बर 2015 से 8 जनवरी 2016 तक चौदह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 24 , 25 दिसम्बर 2015 एवं 9 , 10 जनवरी 2016 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

क्र. ई - 5-904 - आयएएस- लीव - 5 - एक. ( 1 ) श्री शैलेन्द्र कियावत, आयएएस. , उपसचिव , राज्यपाल सचिवालय , भोपाल को दिनांक 4 से 8 दिसम्बर 2015 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 3 दिसम्बर 2015 के स्थानीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री शैलेन्द्र कियावत को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक , स्थानापन्न उपसचिव, राज्यपाल सचिवालय , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(2 ) श्री अशोक शाह की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री विनोद सेमवाल , भाप्रसे प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सौंपा जाता है .

(3) अवकाशकाल में श्री शैलेन्द्र कियावत को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री अशोक शाह को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग तथा प्रबंध संचालक, अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री शैलेन्द्र कियावत अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 4 दिसम्बर 2015

(4) श्री अशोक शाह द्वारा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग तथा प्रबंध संचालक, अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री विनोद सेमवाल उक्त प्रभार से मुक्त होंगे .

(5) अवकाशकाल में श्री अशोक शाह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

क्र. ई- 5-457- आयएएस- लीव-5- एक ( 1 ) श्रीमती कंचन जैन, आयएएस. , महानिदेशक, आरसीव्हीपी नरोन्हा प्रशासन अकादमी, भोपाल तथा पदेन अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन , साप्रवि (विधिक एवं सर्तकता प्रकोष्ठ ) को दिनांक 14 से 26 दिसम्बर 2015 तक तेरह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 12 , 13 एवं 27 दिसम्बर 2015 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अशोक शाह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

(2 ) श्रीमती कंचन जैन की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्रीमती शिखा दुबे, भाप्रसे संचालक, आरसीव्हीपी . नरोन्हा प्रशासन अकादमी, भोपाल को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.

क्र. ई- 5-670 - आयएएस- लीव -5 - एक. ( 1 ) श्रीमती अलका उपाध्याय , आयएएस. , मुख्य कार्यपालन अधिकारी , म. प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, भोपाल को दिनांक 26 दिसम्बर 2015 से 15 जनवरी 2016 तक इक्कीस दिन का चाईल्ड केयर लीव स्वीकृत किया जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्रीमती कंचन जैन को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक स्थानापन्न महानिदेशक, आरसीव्हीपी नरोन्हा प्रशासन अकादमी, भोपाल तथा पदेन अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, साप्रवि ( विधिक एवं सर्तकता प्रकोष्ठ ) के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती अलका उपाध्याय को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक स्थानापन्न मुख्य कार्यपालन अधिकारी, म. प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता हैं.

(4) श्रीमती कंचन जैन द्वारा महानिदेशक, आरसीव्हीपी नरोन्हा प्रशासन अकादमी , भोपाल तथा पदेन अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, साप्रवि ( विधिक एवं सर्तकता प्रकोष्ठ ) का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती शिखा दुबे उक्त प्रभार से मुक्त होंगी.

(3) अवकाशकाल में श्रीमती अलका उपाध्याय को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(5) अवकाशकाल में श्रीमती कंचन जैन को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती अलका उपाध्याय अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती कंचन जैन अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 दिसम्बर 2015

6698

क्र. ई - 5-686- आयएएस- लीव-5 - एक. ( 1 ) श्री फैज अहमद किदवई, आयएएस. , मिशन संचालक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम ) तथा संचालक, एड्स को दिनांक 21 से 23 दिसम्बर 2015 तक तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 19, 20 एवं 24, 25 दिसम्बर 2015 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री फैज अहमद किदवई को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न मिशन संचालक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन ( एनआरएचएम ) तथा संचालक, एड्स के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री फैज अहमद किदवई को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री फैज अहमद किदवई अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई- 5-690 - आयएएस लीव- 5 - एक. ( 1 ) श्री अनिरुद्ध मुकर्जी, आयएएस. , सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग को दिनांक 14 से 18 दिसम्बर 2015 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 12 , 13 एवं 19 , 20 दिसम्बर 2015 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री अनिरुद्ध मुकर्जी को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सचिव , मध्यप्रदेश शासन , वित्त विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री अनिरुद्ध मुकर्जी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अनिरुद्ध मुकर्जी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई- 5-803 - आयएएस- लीव- 5- एक. ( 1 ) श्री के. के. खरे, आयएएस. , कमिश्नर, ग्वालियर संभाग को दिनांक 16 से 30 दिसम्बर 2015 तक पन्द्रह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) श्री के. के. खरे की अवकाश अवधि में डा. संजय गोयल , भाप्रसे कलेक्टर ग्वालियर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ , अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, कमिश्नर, ग्वालियर संभाग का प्रभार सौंपा जाता है.

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री के. के. खरे को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न कमिश्नर, ग्वालियर संभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

[ भाग 1 (4) श्री के. के. खरे द्वारा कमिश्नर, ग्वालियर संभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर डॉ. संजय गोयल , कमिश्नर, ग्वालियर संभाग के प्रभार से मुक्त होंगे .

(5 ) अवकाशकाल में श्री के. के. खरे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री के. के. खरे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई- 5-848- आयएएस लीव-5 - एक. ( 1 ) श्री लक्ष्मीकांत द्विवेदी, आयएएस. , उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नर्मदा घाटी विकास विभाग , गृह विभाग को दिनांक 26 दिसम्बर 2015 से 4 जनवरी 2016 तक दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 24 एवं 25 दिसम्बर 2015 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की भी अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री लक्ष्मीकांत द्विवेदी को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नर्मदा घाटी विकास विभाग , गृह विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(3) अवकाशकाल में श्री लक्ष्मीकांत द्विवेदी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री लक्ष्मीकांत द्विवेदी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई- 5-872 - आयएएस - लीव - 5 - एक.- ( 1 ) श्रीमती प्रियंका दास, आयएएस. , अपर आयुक्त, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग, भोपाल को दिनांक 7 से 16 दिसम्बर 2015 तक दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2 ) अवकाश से लौटने पर श्रीमती प्रियंका दास को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक स्थानापन्न अपर आयुक्त, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्रीमती प्रियंका दास को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती प्रियंका दास अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.

क्र. ई-5-873- आयएएस- लीव-5 - एक. ( 1 ) श्री अभिषेक सिंह, आयएएस. , संचालक, भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास भोपाल को दिनांक 7 से 23 दिसम्बर 2015 तक सत्रह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

6699

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 दिसम्बर 2015

भाग 1 ]

(2) अवकाश से लौटने पर श्री अभिषेक सिंह को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न संचालक, भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3 ) अवकाशकाल में श्री अभिषेक सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अभिषेक सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अन्टोनी डिसा, मुख्य सचिव.

भोपाल , दिनांक 2 दिसम्बर 2015

क्र.एफ ए 5-6-2015- एक( 1 ) .- राज्य शासन , एतद्वारा , माननीय न्यायाधिपति महोदय श्री शान्तुन एस. केमकर, न्यायाधीश , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय , जबलपुर को निम्नांकित विवरण अनुसार अवकाश स्वीकृत करता है:-

अवकाश अवधि

अ. क्र.

अवकाश का अभियुक्ति प्रकार

कुल दिन

(5)

(3) (4)

(2)

(1)

03 पूर्ण वेतन तथा अवकाश के दिनांक 28-10-2015

भत्तों सहित पूर्व में दिनांक

21-10-

अवकाश.

01 26-10-2015 से तक.

2015से

25-10-2015

तक के

सार्वजनिक

अवकाश

का लाभ

उठाने की

अनुमति

सहित.

क्र.एफ ए 5-25-2011 - एक ( 1 ) .- राज्य शासन , एतद्वारा , माननीय न्यायाधिपति महोदय श्री मूलचन्द गर्ग, न्यायाधीश, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय , जबलपुर को निम्नांकित विवरण अनुसार अवकाश स्वीकृत करता है:-

अ. क्र. अवकाश अवधि

अवकाश का अभियुक्ति प्रकार

कुल दिन

(5)

(4)

(2)

(3)

(1)

01 दिनांक 13-10-2015 01 पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित

अवकाश.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अमरनाथ दुबे, उपसचिव..

भोपाल, दिनांक 18 नवम्बर 2015

क्र. ई- 5-921 - आयएएस लीव- 5- एक. ( 1 ) डॉ. पंकज जैन, आयएएस. , अनुविभागीय अधिकारी, डबरा जिला ग्वालियर को दिनांक 19 अक्टूबर 2015 से 7 नवम्बर 2015 तक बीस दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.

(2 ) अवकाश से लौटने पर डॉ. पंकज जैन को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक स्थानापन्न अनुविभागीय अधिकारी , डबरा जिला ग्वालियर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3 ) अवकाशकाल में डॉ. पंकज जैन को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. पंकज जैन अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल , दिनांक 20 नवम्बर 2015

क्र. ई- 5-826- आयएएस- लीव- 5- एक. - ( 1 ) श्रीमती जी. व्ही. रश्मि, आयएएस. , तत्कालीन संचालक, कौशल विकास, जबलपुर को दिनांक 31 मई 2013 से 26 सितम्बर 2013 तक एक सौ उन्नीस का लघुकृत अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.

(2 ) अवकाशकाल में श्रीमती जी. व्ही. रश्मि को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(3 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती जी. व्ही. रश्मि अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.

भोपाल, दिनांक 24 नवम्बर 2015

क्र. ई- 5-829 - आयएएस- लीव - 5 - एक. ( 1 ) श्री नागरगोजे मदन विभीषण , आयएएस. , तत्कालीन उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग को दिनांक 5 से 24 नवम्बर 2015 तक बीस दिन अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया है, में आंशिक संशोधन करते हुए अब उन्हें दिनांक 5 से 16 नवम्बर 2015 तक बारह दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.

(2 ) अवकाशकाल में श्री नागरगोजे मदन विभीषण को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(3 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री नागरगोजे मदन विभीषण अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

भोपाल, दिनांक 28 नवम्बर 2015

क्र. ई- 5-915 - आयएएस- लीव- 5 - एक. ( 1 ) सुश्री मेहा मारव्या, आयएएस. , मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, जबलपुर को [भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 दिसम्बर 2015

6700

दिनांक 21 से 25 अगस्त 2015 तक पांच दिन का लघुकृत अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.

शासन, उच्च शिक्षा विभाग तथा परियोजना संचालक, राष्ट्रीय शिक्षा मिशन को दिनांक 4 से 20 नवम्बर 2015 तक, सत्रह दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 21 , 22 नवम्बर 2015 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) ' अवकाश से लौटने पर सुश्री नेहा मारव्या को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक स्थानापन्नं मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, जबलपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में सुश्री नेहा मारव्या को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री उमाकांत उमराव को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक स्थानापन्न आयुक्त, उच्च शिक्षा तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन , उच्च शिक्षा विभाग तथा परियोजना संचालक, राष्ट्रीय शिक्षा मिशन के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि सुश्री नेहा मारव्या अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.

भोपाल, दिनांक 30 नवम्बर 2015

(3) अवकाशकाल में श्री उमाकांत उमराव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री उमाकांत उमराव अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

भोपाल, दिनांक 5 दिसम्बर 2015 क्र. ई-5-848- आयएएस- लीव- 5 - एक. ( 1 ) श्री लक्ष्मीकांत द्विवेदी, आयएएस. , उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन , नर्मदा घाटी विकास विभाग , गृह विभाग को दिनांक 13 से 18 नवम्बर 2015 तक छः दिन का लघुकृत अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री लक्ष्मीकांत द्विवेदी को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक स्थानापन्न उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नर्मदा घाटी विकास विभाग , गृह विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री लक्ष्मीकांत द्विवेदी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

क्र. ई- 5-831 - आयएएस- लीव- 5 - एक. ( 1 ) श्रीमती स्वाती मीणा नायक, आयएएस. , अपर मिशन संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल को समसंख्यक आदेश दिनांक 13 नवम्बर 2015 द्वारा दिनांक 16 नवम्बर से 2 दिसम्बर 2015 तक, सत्रह दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया था, में आंशिक संशोधन करते हुए अब उन्हें दिनांक 16 से 24 नवम्बर 2015 तक नौ दिन का संशोधित/ पुनरीक्षित एक्स इंडिया अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 25 नवम्बर 2015 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री लक्ष्मीकांत द्विवेदी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

(2) समसंख्यक आदेश दिनांक 13 नवम्बर 2015 की शेष कंडिकाएं यथावत रहेंगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, फजल मोहम्मद, अवर सचिव " कार्मिक".

गृह विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल , दिनांक 5 दिसम्बर 2015 क्र. ई- 5-914- आयएएस- लीव-5- एक. ( 1 ) श्री मोहित बुन्दस, आयएएस. , मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, सीधी को समसंख्यक आदेश दिनांक 1 जुलाई 2015 द्वारा दिनांक 6 से 25 जुलाई 2015 तक बीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, में आंशिक संशोधन करते हुए अब उन्हें दिनांक 6 जुलाई से 7 अगस्त 2015 तक, तैंतीस दिन का संशोधित / पुनरीक्षित अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 8 एवं 9 अगस्त 2015 के सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) समसंख्यक आदेश दिनांक 1 जुलाई 2015 की शेष कंडिकाएं यथावत रहेंगी.

क्र. एफ-1 (ए) 147-90- बी-2 दो. राज्य शासन द्वारा श्री सुधीर कुमार शाही, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, एस.टी.एफ. , म. प्र. भोपाल को दिनांक 14 से 23 दिसम्बर 2015 तक कुल दस दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 12-13 एवं 24-25 दिसम्बर 2015 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया जाता है.

भोपाल, दिनांक 1 दिसम्बर 2015

(2 ) श्री सुधीर कुमार शाही, भापुसे, की अवकाश अवधि में इनका कार्य श्री राजेश सिंह चंदेल, रापुसे, सहायक पुलिस महानिरीक्षक, क्र. ई - 5-689 - आयएएस- लीव- 5 - एक. ( 1 ) श्री उमाकांत उमराव, आयएएस . , आयुक्त, उच्च शिक्षा तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश 6701

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 दिसम्बर 2015

भाग 1 ]

(मुख्यालय) एस.टी.एफ. , भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ- साथ सम्पादित किया जायेगा.

की आयु के पश्चात् वे उक्त पद पर कार्य करने हेतु अर्ह नहीं होंगे . विशेष लोक अभियोजक की अनुपस्थिति के दिनांक पर विशेष न्यायालय में केवल उस दिन की कार्यवाही हेतु पैनल अधिवक्ता को कार्य जिला दण्डाधिकारी द्वारा आवंटित किया जायेगा.

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री सुधीर कुमार शाही , भापुसे को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न अति. पुलिस महानिदेशक, एस.टी.एफ. , म. प्र. भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(4) श्री सुधीर कुमार शाही, भापुसे द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यमुक्त हो जावेंगे.

नियुक्त अभिभाषक को शुल्क आदि विधि और विधायी कार्य विभाग के आदेश क्रमांक 1 ( सी ) एट्रोसिटी- इक्कीस- ब ( दो ) , दिनांक 3-11-2014 के अनुरूप देय होंगे एवं इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 64- मुख्य शीर्ष-2225- ( 5171 ) विशेष न्यायालयों की स्थापना-31 व्यावसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां-003- अभिभाषकों कोफीस के अंतर्गत विकलनीय होगा. जिसका भुगतान उक्त शीर्ष से संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा किया जायेगा.

(5 ) अवकाशकाल में श्री सुधीर कुमार शाही, भापुसे , को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने पूर्व मिलता था.

टीप- श्री सत्यभान प्रसाद मिश्रा की जन्मतिथि 15 मार्च 1958 (पन्द्रह मार्च उन्नीस सौ अट्ठावन ) है, जो दिनांक 15 मार्च 2020 को आयु 62 ( बासठ ) वर्ष पूर्ण होगी.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सुधीर कुमार शाही, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .

भोपाल , दिनांक 7 दिसम्बर 2015

फा. क्र. 1 ( सी ) -10-2015 - एट्रोसिटीज- इक्कीस- ब( दो ) 2015. - राज्य शासन, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण ) अधिनियम , 1989 की धारा -14 के अनुसार विनिर्दिष्ट विशेष न्यायालय के लिये, अधिनियम की धारा-15 के अंतर्गत श्री अरविंद द्विवेदी अधिवक्ता जिला शहडोल को जिला शहडोल में विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करता है.

उक्त नियुक्ति श्री अरविंद द्विवेदी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से तीन वर्ष के लिये होगी . यह नियुक्ति बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकती है. किसी भी स्थिति में 62 वर्ष की आयु के पश्चात् वे उक्त पद पर कार्य करने हेतु अर्ह नहीं होंगे.

क्र. एफ-1 (ए) 393-88- बी-2 दो. विभागीय समसंख्यक आदेश दि. 25 जुलाई 15 द्वारा श्री राजेन्द्र मिश्रा, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक / प्रमुख सलाहकार, म. प्र. राज्य योजना आयोग , भोपाल को दिनांक 3 से 7 अगस्त 2015 तक, पांच दिवस आकस्मिक अवकाश एवं दिनांक 2 , 8 , एवं 9 अगस्त 2015 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उपरोक्त अवधि में खण्ड वर्ष 2014-17 के विस्तार वर्ष 2015 में अकेले गृह नगर, भुवनेश्वर ( उड़ीसा ) जाने की अवकाश यात्रा सुविधा प्रदान की गई थी.

( 2 ) उक्त आदेश के संदर्भ में श्री राजेन्द्र मिश्रा, भापुसे, को 10 दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की सुविधा की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, कमला उपाध्याय , अवर सचिव.

श्री अरविंद द्विवेदी, अधिवक्ता शहडोल , को शुल्क आदि विधि और विधायी कार्य विभाग के आदेश क्रमांक 1 ( सी ) एट्रोसिटी- इक्कीस - ब (दो ) , दिनांक 3 नवम्बर 2014 के अनुरूप देय होंगे एवं इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 64- मुख्य शीर्ष-2225- (5171 ) विशेष न्यायालयों की स्थापना- 31 - व्यावसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां- 003- अभिभाषकों को फीस के अंतर्गत विकलनीय होगा. जिसका भुगतान उक्त शीर्ष से संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा किया जायेगा .

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल , दिनांक 4 दिसम्बर 2015

टीप- श्री अरविंद द्विवेदी की जन्मतिथि 3 दिसम्बर 1971 ( तीन दिसम्बर उन्नीस सौ इकहत्तर ) है, दिनांक 3 दिसम्बर 2033 को आयु 62 ( बासठ ) वर्ष पूर्ण होगी .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जे. के. वैद्य , सचिव.

फा. क्र . 1 ( सी) -10-2015 - एट्रोसिटी -इक्कीस - ब ( दो ) . - राज्य शासन, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम, 1989 की धारा -14 के अनुसार शहडोल जिले के विनिर्दिष्ट विशेष न्यायालय के लिये, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति ( अत्याचार निवारण ) नियम, 1995 के नियम 4( 1 ) के अनुसार श्री सत्यभान प्रसाद मिश्रा, अधिवक्ता को जिला शहडोल में विशिष्ट ज्येष्ठ अधिवक्ता नियुक्त करता है.

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल , दिनांक 2 दिसम्बर 2015

क्र. एफ- 5-10-2011- उन्तीस- 2.- राज्य शासन, द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम , 1986 ( 1986 की सं. 68 ) की धारा 10 की उक्त नियुक्ति श्री सत्यभान प्रसाद मिश्रा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति ( अत्याचार निवारण ) नियम , 1995 के नियम 4( 1) के अनुसार श्री सत्यभान प्रसाद मिश्रा द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से तीन वर्ष के लिये होगी. यह नियुक्ति बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकती है . किसी भी स्थिति में 62 वर्ष [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 दिसम्बर 2015

6702

अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

उपधारा ( 1 - क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए चयन समिति की सिफारिश पर विभाग समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 5 अक्टूबर 2011 के अनुसार जिला उपभोक्ता फोरम, जिला - शहडोल मध्यप्रदेश में सुश्री नीलम खरे को उनके पदभार ग्रहण करने की तारीख से सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था .

Bhopal , the 8th December 2015 (2 ) सुश्री नीलम खरे पिता श्री बी. डी. खरे, सदस्य, जिला उपभोक्ता फोरम , शहडोल के विरुद्ध माननीय न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शहडोल के द्वारा दाण्डिक प्रकरण क्रमांक 2783/2006 पारित आदेश दिनांक 21 अप्रैल 2015 से इनको भारतीय दण्ड विधान की धारा-323 में दोषी पाते हुए रुपये 1000/- का अर्थदण्ड तथा अर्थदण्ड के व्यतिक्रम पर एक माह का साधारण कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया है .

अतः उपरोक्त आधार पर मध्यप्रदेश उपभोक्ता संरक्षण नियम 1987, के नियम-3 के उपनियम ( 5 ) ( ख ) का दोषी पाने से राज्य शासन एतद्वारा सुश्री नीलम खरे, सदस्य जिला उपभोक्ता फोरम शहडोल को तत्काल प्रभाव से सदस्य पद से पृथक करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. के. चंदेल, उपसचिव.

वन विभाग

No. F - 30-04-2002 - X- 3.- In exercise of the powers conferred by sub- section ( 1 ) of Section 5 of the Madhya Pradesh Kashtha Chrian (Viniyaman) Adhiniyam , 1984 (No. 13 of 1984) , and in continuation of this Departments Notification No. F- 30-04-2002 - X - 3 , dated 15th February, 2012, the State Government , hereby, in order to conserve and protect forest and environment in public interest , declare the areas within 29 K.M. radius , outside the boundaries of the Reserved or Protected forests , except the areas of Municipal Corporation , Municipalties , Nagar Panchayat and special Area Development Authorities , areas within boundaries of Krinapur , Hirri , Khairlanji , Lanji , Dulhapur, Lalbarra , Manpur, Amlajhirri and Kosmi villages of Balaghat district and also Saw mills for which approval was given by the Central Empowered Committee vide letter dated 8th April 2008 , 3th September and 8 September 2008 to be prohibited area for the purpose of the said Act for a period of 3 years with effect from the date of publication of this notification in the Madhya Pradesh Gazette .

मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल भोपाल , दिनांक 8 दिसम्बर 2015

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , RAMESH KUMAR SHRIVASTAVA, Secy.

महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल , दिनांक 9 दिसम्बर 2015

क्र. 3369-3290-15 पचास- 2.- किशोर न्याय ( बालकों की देखरेख और संरक्षण ) अधिनियम 2000 ( 2000 का सं. 56) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) तथा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में यथाविनिर्दिष्ट किशोर न्याय बोर्ड में कॉलम ( 3 ) में यथाविनिर्दिष्ट जिले के लिये उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने तथा कर्तव्यों का निर्वहन करने के प्रयोजनों के लिए, कॉलम (4 ) में यथाविनिर्दिष्ट न्यायिक अधिकारी को प्रधान मजिस्ट्रेट के रूप में पदांकित करता है , अर्थात्ः- क्र. एफ- 30-04-2002- दस 3. मध्यप्रदेश काष्ठ चिरान (विनियमन ) अधिनियम, 1984 ( क्रमांक 13 सन् 1984 ) की धारा 5 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, तथा इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 15 फरवरी, 2012 के तारतम्य में, राज्य सरकार, लोकहित में, वन तथा पर्यावरण को संरक्षित करने तथा उनकी सुरक्षा की दृष्टि से नगरपालिक निगम, नगरपालिका, नगर पंचायत तथा विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण के क्षेत्रों, बालाघाट जिले के किरनापुर, हिरीं, खैरलांजी, लांजी, दुल्हापुर, लालबर्रा, मानपुर, अमलाझिरी तथा कोसमी के ग्रामों की सीमाओं के अन्दर के क्षेत्र तथा उन आरा मशीनों को छोड़कर जिन्हें केन्द्रीय साधिकार समिति द्वारा दिनांक 8 अप्रैल 2008 , दिनांक 3 सितम्बर 2008 एवं दिनांक 8 सितम्बर 2008 द्वारा अनुमति दी गई हो, आरक्षित या संरक्षित वन की सीमाओं के बाहर 20 किलोमीटर परिधि के भीतर के क्षेत्रों को राज्य सरकार , एतद्वारा इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 3 वर्ष की कालावधि के लिए उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए प्रतिषिद्ध क्षेत्र घोषित करती है.

अनुसूची

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

भोपाल , दिनांक 8 दिसम्बर 2015

बुरहानपुर

1 बुरहानपुर

क्र. किशोर न्याय बोर्ड जिलों के नाम (1) और उसका मुख्यालय (2) प्रधान मजिस्ट्रेट के नाम एवं पदनाम (4) श्री हीरालाल अलावा (3) श्रीमती मिनी गुप्ता JMFC

2 शिवपुरी

शिवपुरी

JMFC क्र. एफ- 30-04-2002- दस- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-30-04-2002- दस 3 , दिनांक 8 दिसम्बर 2015 का 6703

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 दिसम्बर 2015

भाग 1 ]

No.3369-3290-15Fifty - 2.-In execise of the powers conferred by sub - section (1 ) and (2 ) of Section 4 of the Juvenile Justice (Care & Protection of Children ) Act 2000 (No. 56 of 2000) the State Government hereby designates Judicial Officers as specified in column no . 4 as the Principal Magistrate in the following Juvenile Justice Boards as specified in the column (2) of the schedule below for the Districts as specified in cloumn (3) thereof for the purpose of exercising of the powers and discharging the duties conferred on such Boards under the said Act , namely :-

SCHEDULE

Name of the Districts

S. No.

Name of the Principal Magistrate & Designation Name of the Juvenile Justice Board & itsHead Quarter

(4) (2)

(3)

(1)

1

Burhanpur

Burhanpur

Shri Hiralal Alawa , JMFC .

2

Shivpuri

Shivpuri

Smt. Mini Gupta, JMFC क्र. 3371-3259-15 पचास-2.- किशोर न्याय ( बालकों की देखरेख और संरक्षण ) अधिनियम 2000 ( 2000 का सं. 56 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) तथा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2 ) में यथाविनिर्दिष्ट किशोर न्याय बोर्ड में कॉलम ( 3 ) में यथाविनिर्दिष्ट जिले के लिये उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने तथा कर्तव्यों का निर्वहन करने के प्रयोजनों के लिए, कॉलम ( 4 ) में यथाविनिर्दिष्ट न्यायकि अधिकारी को प्रधान मजिस्ट्रेट के रूप में पदांकित करता है , अर्थात्ः- अनुसूची

बोर्ड जिलों के नाम प्रधान मजिस्ट्रेट के

नाम एवं पदनाम क्र. किशोर न्याय और उसका मुख्यालय

(4)

(3)

(2)

(1)

1

अनूपपुर

अनूपपुर

श्रीमती ज्योति राजपूत , JMFC

No.3371-3259-15- Fifty - 2.-In execise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) and (2) of Section 4 of the Juvenile Justice ( Care & Protection of Children ) Act 2000 (No. 56 of 2000) the State Government hereby designates Judicial Officers as specified in column No. 4 as the Principal Magistrate in the following Juvenile Justice Boards as specified in the column (2) of the Schedule below for the Districts as specified in cloumn (3) thereof for the purpose of exercising of the powers and discharging the duties conferred on such Boards under the said Act , namely :-

SCHEDULE

S. Name of the Name of the Districts

No.

Name of the Principal Magistrate & Designation Juvenile Justice Board & its Head Quarter

(4)

(3)

(2)

(1)

1

Anoppur

Anoppur

Smt . Jyoti Rajpoot, JMFC.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रजनी उइके , सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय , कलेक्टर, जिला नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश

नरसिंहपुर, दिनांक 4 दिसम्बर 2015

प्र. क्र. 8 - अ-82 वर्ष 2014-15 .- अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 8 दिनांक 10 जुलाई 2015 द्वारा, राज्य सरकार ने मेसर्स एनटीपीसी लिमिटेड गाडरवारा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट द्वारा भूमिगत पाईपलाईन परियोजना के लिए ग्राम भटेरा तहसील गाडरवारा जिला नरसिंहपुर से ग्राम मेहराखेडा तहसील गाडरवारा जिला नरसिंहपुर के लिए जल परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 17 जुलाई 2015 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 दिसम्बर 2015

6704

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा , पाइप लाइन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगाः-

अनुसूची

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित

खसरा क्रमांक

ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक

तहसील

जिला

की जाने वाली भूमि

(हेक्टेयर में)

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

183/1

गाडरवारा

गूजरझिरिया, 13/101

नरसिंहपुर

183/2

0.360

183/3

183/4

184/1, 196/1

0.650

184/2, 196/2

0.080

195

197/1

0.162

197/2

197/3

1.252

कुल .

प्र. क्र. 15 - अ-82 वर्ष 2014-15.- अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम , 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 15 , दिनांक 20 जुलाई 2015 द्वारा , राज्य सरकार ने मेसर्स एनटीपीसी लिमिटेड गाडरवारा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट द्वारा भूमिगत पाईपलाईन परियोजना के लिए ग्राम भटेरा , तहसील गाडरवारा , जिला नरसिंहपुर से ग्राम मेहराखेडा, तहसील गाडरवारा, जिला नरसिंहपुर के लिए जल परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 31 जुलाई 2015 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है.

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा, पाइप लाइन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा: -

अनुसूची

खसरा क्रमांक

ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक

जिला तहसील

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि

(हेक्टेयर में)

(5)

(4)

(2)

(3)

(1)

0.279

63, 64, 65

गाडरवारा

गौंडीझिरिया, 124/14

नरसिंहपुर

120/2, 126/2

120/1 , 126/2

0.020

120/2, 120/3

120/4 , 126/3

120/5, 126/4

0.036

66, 67/1

0.263

60, 62

0.224

69, 70 6705

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 दिसम्बर 2015

भाग 1 ]

(5)

(4)

(3)

(1)

(2)

77/1 , 78/3 , 78 /1 ख

0.134

77/2, 78/1 क,

78/2ख

0.061

112/1 , 112/2

123/1 , 124/1 , 128/1 ,

0.323

123/2,124/2 , 128/2

0.474

125, 126/1

0.186

56/4, 59/2

130/1 , 131/1 , 132/1 ,

130/2 , 131/2 , 132/2 ,

0.692

130/3 , 131/3 , 132/3 ,

130/4 , 131/4 , 132/4

0.291

141

0.089

142/1 , 142/2-3

0.186

143, 144 , 145 ,

0.004

147

180/1 , 185/1 ,

180/5 , 184/9 ,

184/1 , 184/2 ,

1.093

180/2, 184/10,

180/3 , 184/7 ,

180/4 , 184/8 ,

184/2,

184/3 , 186/1

0.114

187/1 , 139/7

0.012

187/3 , 187/4 , 187/5

कुल 4.481 प्र. क्र. 12 - अ-82 वर्ष 2014-15 .- अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 12 दिनांक 10 जुलाई 2015 द्वारा , राज्य सरकार ने मेसर्स एनटीपीसी लिमिटेड गाडरवारा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट द्वारा भूमिगत पाईपलाईन परियोजना के लिए ग्राम भटेरा, तहसील गाडरवारा , जिला नरसिंहपुर से ग्राम मेहराखेडा, तहसील गाडरवारा , जिला नरसिंहपुर के लिए जल परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 17 जुलाई 2015 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है.

अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा , पाइप लाइन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा: -

अनुसूची

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित

खसरा क्रमांक

ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक

तहसील

जिला

की जाने वाली भूमि

(हेक्टेयर में)

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

363/1

चिरहकलां 13/100

गाडरवारा

नरसिंहपुर

364/1

0.701

363/2

364/2 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 दिसम्बर 2015

6706

(5) (3)

(4)

(2)

(1)

365/11

365/1 क

365/1 ग

365/1ख

365/2 क

0.486

365/2ख, 365/3

365/4

365/5

365/6

365/7

365/8

365/9

365/10

0.186

366/13 , 366/14

366/9 , 366/10, 366/11 ,

0.660

365/15 , 365/16

365/17, 365/18

0.231

366/5 , 366/6

0.142

366/3, 366/4

0.093

366/2

0.043

366/1

योग .. 2.542 प्र. क्र. 9 - अ -82 वर्ष 2014-15.- अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 9 दिनांक 10 जुलाई 2015 द्वारा, राज्य सरकार ने मेसर्स एनटीपीसी लिमिटेड गाडरवारा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट द्वारा भूमिगत पाईपलाईन परियोजना के लिए ग्राम भटेरा, तहसील गाडरवारा जिला नरसिंहपुर से ग्राम मेहराखेडा तहसील गाडरवारा जिला नरसिंहपुर के लिए जल परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 17 जुलाई 2015 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है.

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा, पाइप लाइन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगाः-

अनुसूची

खसरा क्रमांक

ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक

तहसील

जिला

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

(5)

(4)

0.490 (3) खैरीकलां

510/1 , 510/2 ,

(2) गाडरवारा

(1) नरसिंहपुर

0.109

514/1 , 514/2

0.303

515/1 , 516/2क, 517/1 ,

515/2, 516/2ख

516/1, 524/1 क, 524/ 1 ख

0.178

524/2 , 516/3 , 516/4

0.607

523/1 , 528 , 523/2

0.405

530/1 , 530/2 , 530/3 , 530/5

0.352

544/1 , 545 , 544/2 6707

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 दिसम्बर 2015

भाग 1 ]

(5)

(4)

(3)

(1)

(2)

0.251

546/1 , 546/2

0.101

546/3 , 547 , 549

0.069

552/1, 552/2

0.381

553/1 , 553/2

556/1 , 556/7 , 556/2 ,

0.490

556/3 , 556/4 , 556/5

557/1

557/2, 558/4, 558/1 ,

0.433

558/2, 558/3

0.146

577/1 , 577/3

0.113

577/2 , 577/4 , 577/5 , 577/8

0.271

576/1 , 576/2 , 576/3 , 576/4

योग .. 4.699 प्र. क्र. 10- अ-82 वर्ष 2014-15 .- अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम , 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 10 दिनांक 10 जुलाई 2015 द्वारा , राज्य सरकार ने मेसर्स एनटीपीसी लिमिटेड गाडरवारा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट द्वारा भूमिगत पाईपलाईन परियोजना के लिए ग्राम भटेरा , तहसील गाडरवारा जिला नरसिंहपुर से ग्राम मेहराखेडा तहसील गाडरवारा जिला नरसिंहपुर के लिए जल परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 17 जुलाई 2015 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है.

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा , पाइप लाइन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा:-

अनुसूची

खसरा क्रमांक

ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक

तहसील

जिला

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि

(हेक्टेयर में )

(5)

(4)

(2)

0.174

253/1क

गाडरवारा

(3) अठ्ठाईसा,

(1) नरसिंहपुर

0.405

253/1ख , 253/ 1 ग

123/10

0.506

251/1 , 251/2 , 251/3

0.016

249

0.401

250/1, 250/2

243/1 , 243/2 , 244/1 ,

0.421

245/1 , 243/3 , 244/2 ,

245/2

0.397

232/1, 232/2

0.024

233

0.166

126/1 , 126/2

0.101

128/1 , 128/2 , 128/3

0.016

129

0.117

130

0.016

131

0.004

123/1

0.571

132/1

133/1क, 133/1 ख , 133/1 ग ,

0.620

133/15, 133/1 घ, 133/2, 133/3

134/1क, 134/ 1 ख , 134/1 ग

0.559

134/2, 135/1 , 134/3 , 135/2

0.057

137/2क, 138/2

योग .. 4.571 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 दिसम्बर 2015

6708

प्र. क्र. 13 - अ-82 वर्ष 2014-15 .- अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम , 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 13 दिनांक 10 जुलाई 2015 द्वारा , राज्य सरकार ने मेसर्स एनटीपीसी लिमिटेड गाडरवारा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट द्वारा भूमिगत पाईपलाईन परियोजना के लिए ग्राम भटेरा , तहसील गाडरवारा , जिला नरसिंहपुर से ग्राम मेहराखेडा, तहसील गाडरवारा, जिला नरसिंहपुर के लिए जल परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है. और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 17 जुलाई 2015 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है.

अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा , पाइप लाइन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमो से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगाः-

अनुसूची

खसरा क्रमांक

ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक

तहसील

जिला

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि

(हेक्टेयर में )

(5)

(4)

(2)

(1)

0.283 गाडरवारा

27/1 , 28/1 , 27/2 , 28/2

नरसिंहपुर

0.049

26

(3) खकरिया, 113/2

0.434

29/1 , 29/3

0.494

51/1 , 58/1 , 50/1

0.279

52/1 , 53/1 , 52/2 , 53/3 , 53/2

0.160

49/13, 62/13

0.344

57/1 , 57/2

0.296

49/11, 62/11

0.037

49/12, 62/12

0.514

63/1 , 63/2 , 63/3

0.097

61/2क, 61/2ख , 61 /2 ग

0.202

64

0.453

76/2, 76/3 , 77/1

0.158

78

0.332

77/2

0.575

71/1

0.037

85/2क , 86/1 , 86/2

0.454

144

0.292

167

0.057

164

0.190

165

0.490

168/1

0.009

168/2

0.809

171/1क, 171/ 1 ख

198/1क, 198/2 क,

0.328

198/1 ख , 198/2

198/1 ड़, 198/2 ङ

0.045

199

0.008

200/1

0.210

200/2 6709 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 दिसम्बर 2015

भाग 1 ]

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

0.405

201/1 , 202/1

0.045

204/1 , 206/1

0.478

203/1 , 203/2 , 203/3 , 203/4 , 203/5 , 203/6

0.223

219/1 , 219/2

220/1 , 221/1 , 220/2 , 221/2

0.490

222/1 , 234/1 , 222/2 , 234/2 , 222/3 , 234/3 , 222/4, 234/4 ,

0.130

222/4, 234/4,

0.024

236/1 , 236/2 251

0.239

235/1 , 235/2 , 253/3 , 235/4

253/1 , 253/2 , 253/3 ,

0.190

253/4, 253/5 ,

0.032

228/1

229/1 क, 229/2क

0.336

229/ 1 ख , 229/2ख

0.024

228/2ख

0.073

227/1, 228/1 क , 227/2

0.020

230/2 ग

230/1 , 230/2क , 230/2 ख ,

10.345

कुल

प्र. क्र. 6 - अ-82 वर्ष 2014-15 .-अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 6 दिनांक 10 जुलाई 2015 द्वारा , राज्य सरकार ने मेसर्स एनटीपीसी लिमिटेड गाडरवारा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट द्वारा भूमिगत पाईपलाईन परियोजना के लिए ग्राम भटेरा, तहसील गाडरवारा , जिला नरसिंहपुर से ग्राम मेहराखेडा, तहसील गाडरवारा , जिला नरसिंहपुर के लिए जल परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है. और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 17 जुलाई 2015 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है.

अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा , पाइप लाइन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा:-

अनुसूची

खसरा क्रमांक

ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक

जिला तहसील

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

(5)

(4)

(2)

(1)

505/1 , 506/1 , 507/1

गाडरवारा

(3) भटेरा ,

नरसिंहपुर

0.344

505/3 , 506/3 , 507/3 505/2 , 506/2 , 507/2

0.004

508/2, 509/2

0.133

490/2, 490/3 , 490/4 , 490/5

0.417

489

0.421

492/1 , 492/2

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 दिसम्बर 2015

6710

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

0.413

0.024

475/1 , 476/1 , 477/1 , 478/1 , 475/2-3 , 476/2-3 , 477/2-3 , 478/2-3 , 452/2

कुल . 1.756 प्र. क्र. 7- अ -82 वर्ष 2014-15.- अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम , 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 7 दिनांक 10 जुलाई 2015 द्वारा , राज्य सरकार ने मेसर्स एनटीपीसी लिमिटेड गाडरवारा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट द्वारा भूमिगत पाईपलाईन परियोजना के लिए ग्राम भटेरा, तहसील गाडरवारा , जिला नरसिंहपुर से ग्राम मेहराखेडा, तहसील गाडरवारा , जिला नरसिंहपुर के लिए जल परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है. और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 17 जुलाई 2015 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है.

अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा, पाइप लाइन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा: -

अनुसूची

खसरा क्रमांक

तहसील ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक

जिला

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि ( हेक्टेयर में)

(5)

(4)

(1)

0.065

8/1, 8/2

(2) गाडरवारा

नरसिंहपुर

0.077 (3) चिरहखुर्द 124/14

0.546

0.397

10/1 , 10/2 , 10/3 , 10/4 , 10/5 44/1, 44/2, 44/3 , 45/1 44/4 , 45/5, 44/6, 45/2 48/1 , 48/2 , 51/2 , 48/3 48/4, 51/1 , 49/1 , 50/1 , 49/2, 50/2 , 49/3 , 50/3 , 49/5 , 50/5 , 49/4 , 50/4 13./ 0.777 87/1 , 87/4 , 87/2 , 87/3 0.211 96/1 , 96/3 , 96/2 0.235 105/1 , 105/2 , 105/3 0.502 कुल . 2.810 प्र. क्र. 11 - अ -82 वर्ष 2014-15.- अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 11 दिनांक 10 जुलाई 2015 द्वारा , राज्य सरकार ने मेसर्स एनटीपीसी लिमिटेड गाडरवारा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट द्वारा भूमिगत पाईपलाईन परियोजना के लिए ग्राम भटेरा , तहसील गाडरवारा, जिला नरसिंहपुर से ग्राम मेहराखेडा, तहसील गाडरवारा , जिला नरसिंहपुर के लिए जल परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है. और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 17 जुलाई 2015 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है.

6711

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 दिसम्बर 2015

भाग 1 ]

अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा , पाइप लाइन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा:-

अनुसूची

खसरा क्रमांक

ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक तहसील

जिला

(3)

(1)

बरहटा (2) गाडरवारा

नरसिंहपुर

92/17

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

(5)

(4)

0.259

21/2, 21/3 , 21/1 , 21/4, 21/5,21/6 , 21/7 , 21/8 ,

0.150

21/9 , 21/10 , 21/11 , 23/2 , 22

0.081

24/1 , 24/2

0.032

25

0.589

26/1 , 27/1 , 26/3 , 27/5 , 27/2, 28/1 , 27/3 , 28/2

0.012

38/3, 39/1

0.073

40/1,

0.319

41/1, 41/2 , 41/3 , 41/4, 41/5

0.008

45

0.348

46/1, 46/2

0.320

48/1, 48/2

0.283

129/2

0.278

130/1 , 130/2 , 130/3 , 130/4 , 130/5

2.752

योग ..

प्र. क्र. 14- अ-82 वर्ष 2014-15 .- अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम , 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 14 , दिनांक 20 जुलाई 2015 द्वारा , राज्य सरकार ने मेसर्स एनटीपीसी लिमिटेड गाडरवारा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट द्वारा भूमिगत पाईपलाईन परियोजना के लिए ग्राम भटेरा , तहसील गाडरवारा , जिला नरसिंहपुर से ग्राम मेहराखेडा, तहसील गाडरवारा , जिला नरसिंहपुर के लिए जल परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है. और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 31 जुलाई 2015 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है.

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा , पाइप लाइन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा:-

अनुसूची

खसरा क्रमांक

ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक तहसील

जिला

(2)

(1)

गाडरवारा

(3) कौड़ियां, 14 नरसिंहपुर

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

(5)

(4)

0.340

40/1, 40/2 , 40/3 , 40/4 , 40/5

0.049

48

0.089

82/1 , 80/2 , 81/2 , 82/2, 82/4 , 82/3 , 80/4, 81/4 , 82/4 [ भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 दिसम्बर 2015

6712

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

86/2-94, 86/3 ,

96/1 , 96/2 ,

86/4, 95/1 ख , 96/2

0.016

86/5, 99 /1 घ

86/8 , 99/ 1 क,

86/9

99/1ख, 99/1 ग

99/1 घ, 99/ 1 ग

99/ 1ड, 99 / 1 च

99/1 छ

0.494

योग.

नरेश पाल , कलेक्टर.

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ( मण्डी निर्वाचन ) , जिला पन्ना, मध्यप्रदेश

पन्ना, दिनांक 9 दिसम्बर 2014

क्र. 2405 - मण्डी निर्वा-2014 .- एतद्वारा सूचित किया जाता है कि कृषि उपज मण्डी समिति, सिमरिया जिला पन्ना के तुलैया एवं हम्माल प्रतिनिधि के लिए उप निर्वाचन 2014 में निम्नानुसार तुलैया एवं हम्माल प्रतिनिधि निर्वाचित घोषित किये गये हैं:-

निर्वाचित सदस्य का नाम

पद जिसके लिये निर्वाचित हुए

पता (4)

(3)

(2)

क्रमांक (1)

तुलैया एवं हम्माल प्रतिनिधि

बद्री प्रसाद पिता सियाराम पाल

1.

वार्ड क्रमांक 16 ग्राम एवं पोस्ट सिमरिया जिला पन्ना म . प्र.

आर. के. मिश्रा, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ( मण्डी निर्वाचन ) .

आर. सी. व्ही. पी . नरोन्हा प्रशासन अकादमी , मध्यप्रदेश , भोपाल (विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ )

विशेष विभागीय परीक्षा की सूचना तथा कार्यक्रम

भोपाल , दिनांक 4 दिसम्बर 2015

क्र. 7924-3630- अका.-2015- विपप्र. मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ 10-1-2015-1-9, दिनांक 27 मार्च 2015 द्वारा विभागीय परीक्षा की पूर्व व्यवस्था को समाप्त करते हुये नई व्यवस्था लागू की गई है जो दिनांक 1 जुलाई, 2015 से प्रभावशील है.

(2) सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक 1115-1395-2015-1-9 दिनांक 25-8-2015 द्वारा गत विभागीय परीक्षा जो केवल भारतीय प्रशासनिक सेवा, राज्य प्रशासनिक सेवा एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों के लिये माह सितम्बर, 2015 में आयोजित की गई थी, 6713

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 दिसम्बर 2015

भाग 1 ]

के अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों के लिये एक विशेष परीक्षा पूर्व पाठ्यचर्या अनुसार दिनांक 18-1-2016 से 23-1-2016 के मध्य मध्यप्रदेश के समस्त संभागायुक्तों द्वारा निर्धारित स्थानों में निम्नांकित कार्यक्रम के अनुसार होगी :-

स. क्र.

प्रश्न पत्र का विषय (2)

समय (3) (1)

18 जनवरी , 2016

प्रातः 10.00 से दोपहर

1.00 बजे तक.

1. प्रश्नपत्र - प्रथम दाण्डिक विधि तथा प्रक्रिया ( पुस्तकों सहित ) एवं भू- अभिलेख राजस्व विभाग के अधिकारियों के लिए.

दोपहर 2.00 बजे से

शाम 5.00 बजे तक.

2. प्रश्नपत्र- द्वितीय दाण्डिक विधि तथा प्रक्रिया ( दाण्डिक मामलों में आदेश एवं निर्णय का लिखा जाना ) भू-अभिलेख एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों के लिये.

19 जनवरी , 2016

प्रातः 10.00 से दोपहर

1.00 बजे तक.

3. प्रश्नपत्र - प्रथम प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया भाग - बी, ( बिना पुस्तकों के ) भू- अभिलेख , राजस्व एवं आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिए.

प्रातः 10.00 से दोपहर 1.00 बजे तक.

4. प्रश्नपत्र- प्रथम प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया भाग- सी, ( बिना पुस्तकों के ) भू- अभिलेख , राजस्व एवं आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिए.

दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.

5. प्रश्नपत्र- द्वितीय प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया ( पुस्तकों सहित ) भू-अभिलेख , राजस्व एवं आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिए.

20जनवरी , 2016

प्रातः 10.00 से दोपहर 1.00 बजे तक.

6. प्रश्नपत्र- तृतीय प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया ( राजस्व के मामलों में आदेश का लिखा जाना) भू-अभिलेख एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों के लिये.

दोपहर 2.00 बजे से

शाम 5.00 बजे तक.

7. प्रश्नपत्र- सिविल विधि तथा प्रक्रिया ( पुस्तकों सहित ) भू- अभिलेख , एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों के लिये.

21 जनवरी , 2016

प्रातः 10.00 से दोपहर 1.00 बजे तक.

8. प्रश्नपत्र- प्रथम लेखा ( बिना पुस्तकों के ) भू- अभिलेख एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों के लिये.

दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.

9. प्रश्नपत्र - द्वितीय लेखा ( पुस्तकों सहित ) भू- अभिलेख एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों के लिये.

22जनवरी, 2016

प्रातः 10.00 से दोपहर

1.00 बजे तक.

10. प्रश्नपत्र - पंचायत राज्य प्रशासन विधि तथा प्रक्रिया भू-अभिलेख , पंचायत एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों के लिये.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 दिसम्बर 2015

6714

दोपहर 2.00 बजे से 11. " हिन्दी " निबंध तथा हिन्दी से अंग्रेजी में अनुवाद सभी विभागों के अधिकारियों के लिए.

शाम 3.00 बजे तक.

23 जनवरी, 2016

प्रातः 10.00 से दोपहर

1.00 बजे तक.

12. प्रश्नपत्र प्रथम - प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया भाग - ए ( बिना पुस्तकों के ) भू- अभिलेख, राजस्व एवं आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.

नोट. -( 1 ) उम्मीदवारों को सूचित किया जावे, कि जिन प्रश्नपत्रों में पुस्तकों की सहायता लिया जाना है, उन्हें विभागीय परीक्षा के लिये जिलाध्यक्ष कार्यालय से पुस्तकें नहीं दी जावेगी. उन्हें अपनी स्वयं की पुस्तकें लानी होंगी .

(2 ) सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को, जो परीक्षा में सम्मिलित होने के इच्छुक हो, अपने नाम उचित मार्ग द्वारा सीधे अपने विभागाध्यक्षों को भेजना चाहिये. परीक्षार्थी राजपत्रित / अराजपत्रित है, का स्पष्ट उल्लेख आवेदन- पत्र में भरें.

(3 ) सामान्य प्रशासन विभाग ( अनुसूचित जाति आदिवासी सेल ) के ज्ञापन क्र. एफ 1-15/77-1/अ.स./जनजाति सेवा, दिनांक 15 फरवरी 1978 के अनुसार विभागीय परीक्षाओं में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को उत्तीर्ण होने के लिये 10 प्रतिशत अंकों तक छूट दी जाती है. ये छूट अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा के परीक्षार्थिओं पर लागू नहीं होगी. इन प्रमाण- पत्रों को आर. सी. व्ही. पी . नरोन्हा प्रशासन अकादमी, म. प्र. , भोपाल को नहीं भेजा जावे. संबंधित विभागाध्यक्ष परीक्षा में भाग लेने वाले व्यक्तियों की सूची के साथ अनुसूचित जाति/ जनजाति संबंधी प्रमाण- पत्र संबंधित परीक्षा केन्द्रों के आयुक्त को दिनांक 5 जनवरी , 2016 तक भेजेंगे .

(4) जिन परीक्षार्थियों द्वारा प्रमाण - पत्र विभागाध्यक्षों के माध्यम से आयुक्तों को प्रस्तुत नहीं किये जावेंगे, उन्हें इस प्रकार की सुविधा प्राप्त नहीं होगी. यह प्रमाण पत्र आयुक्त कार्यालय में रखे जावेंगे .

(5 ) परीक्षा केन्द्र आयुक्तों से निवेदन है कि परीक्षा में सम्मिलित जिन परीक्षार्थियों द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति के प्रमाण- पत्र उन्हें प्राप्त होंगे उनका उल्लेख शासन को भेजे जाने वाली सूची में अनिवार्य रूप से करें. उसके आधार पर ही उन्हें अंकों में छूट प्रदाय की जा सकेगी. कृपया. स्पष्ट उल्लेख करें कि परीक्षार्थी सामान्य या अनुसूचित जाति/ जनजाति से संबंधित है , अनुसूचित जाति/ जनजाति दर्शाकर कोस्टक में ( प्रमाण - पत्र प्रस्तुत नहीं किया ) जैसा भ्रामक उल्लेख परीक्षार्थियों की सूची में न किया जाये.

सुधीर कुमार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी .

राज्य शासन के आदेश

पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल

भोपाल, दिनांक 14 दिसम्बर 2015

क्र. एफ 6-24-2008- चौवन- 2.- अति. प्रशासकीय अधिकारी , मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम, लिमिटेड, भोपाल से प्राप्त पत्र क्रमांक उविनि/प्रशा ./व्य. नं. / 2143 , दिनांक 8 दिसम्बर 2015 द्वारा श्री एस. के. फारूकी , अति. कार्यपालन यंत्री, मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम ( वर्तमान जिला अक्षय ऊर्जा अधिकारी, जिला कार्यालय राजगढ़ ) की सेवाएं मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड में मुख्य कार्यपालन अधिकारी के पद पर प्रतिनियुक्ति पर सौंपी गई है.

2. राज्य शासन, एतद्वारा , मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम, लिमिटेड, भोपाल के उक्त पत्र के अनुक्रम में श्री एस. के. फारूकी को मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड में मुख्य कार्यपालन अधिकारी के पद का कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्तं किया जाता है . श्री फारूकी के कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से श्री निसार अहमद, मुख्य कार्यपालन अधिकारी , मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार ,

मीनाक्षी मालवीया, उपसचिव.

6715 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 दिसम्बर 2015

भाग 1 ]

रिमार्क

सागर,दिनांक29/07/2015

समितिद्वारायहनिर्णयलियागयाहैकिथाना गौरझामरवर्तमानमेदेवरीअनुभागकेअंतर्गतआता हैवदूरीसमानहोनेसेएवंग्रामरानगिरकीराजस्व सीमाएं,ग्रामकीतहसीलरहलीकेअंतर्गतआनेसे कानूनव्यवस्थाएवंग्रामीणोंकीसुविधाकोदृष्टिगत रखतेहुएग्रामरानगिरकोथानारहलीमेंसम्मिलित कियेजानेकानिर्णयलियागयाहै।

समितिद्वारायहनिर्णयलियागयाहैकिथाना गौरझामरवर्तमानमेदेवरीअनुभागकेअंतर्गतआता हैएवंग्रामरामपुरकीराजस्वसीमाएंएवंग्रामकी तहसीलरहलीकेअंतर्गतआनेसेकानूनव्यवस्थाएवं ग्रामीणोंकीसुविधाकोदृष्टिगतरखतेहुएग्राम रामपुरकोथानारहलीमेंसम्मिलितकियेजानेका निर्णयलियागयाहै।

ग्रामपंचायत

सभाकाअभिमत

सभामेंउक्त ग्रामकोयथावत थानागौरझामर मेंरखेजानेहेतु लेखकियागया है। पंचायत

ग्रामपंचायत सभामेंउक्त ग्रामकोयथावत थानारहलीमें रखेजानेहेतु लेखकियागया है। अनुभाग-रहली सारणी

//अधिसूचनाजारीबावत//

सांसद/विधायकद्वाराप्रस्तावितग्राम

जिनकापरिसीमनकियाजानाहैअभिमत

सहित

माननीयविधायक/मंत्रीपंचायतएवंग्राम ग्रामीणविकास,सामाजिकन्यायएवं निःशक्तजनकल्याण,सहकारिताविभाग म.प्र.द्वाराकानूनव्यवस्थाएवंग्रामीणों कीसुविधाकोदृष्टिगतरखतेहुए सम्मिलितकियेजानेहेतुलेखकियागया है।

माननीयविधायक/मंत्रीपंचायतएवं ग्रामीणविकास,सामाजिकन्यायएवं निःशक्तजनकल्याण,सहकारिताविभाग म.प्र.द्वाराकानूनव्यवस्थाएवंग्रामीणों कीसुविधाकोदृष्टिगतरखतेहुए सम्मिलितकियेजानेहेतुलेखकियागया है।

जिस

थाना/चौकी

मेंसम्मलित

कियाजाना

है,नामएवं

दूरी

थानारहली 20कि.मी.

कार्यालयकलेक्टरएवंजिलामजिस्ट्रेट,सागर(म.प्र.)

थानारहली 21कि.मी.

वर्तमानमें

किसथाना

चौकीअंतर्गत

हैएवंदूरी

थाना गौरझामर 20कि.मी.

थाना गौरझामर 12कि.मी. /न्या.लि./15.

नीचेदीगईसारणीकेकॉलम(1)मेंउल्लेखितपुलिसथानों/अनुभागसेउसके(सारणीकेकालम)(2)मेंविनिदिष्टस्थानीय

1. क्षेत्रोंकोअपवर्जितकियेजानेहेतु।

2. सारणीकेकालम(2)मेंविनिदिष्टस्थानीयक्षेत्रोंकोसारणीकेकॉलम(3)मेंउल्लेखितअनुभागरहली/खुरईकेथानाक्षेत्रकेग्रामोंकापरिसीमन कियेजानेकाप्रस्ताव।

जिनका

परिसीमन

कियाजाना

है।

ग्रामरानगिर

ग्रामरामपुर

सचिवम.प्र.शासनगृह,(पुलिस)विभागमंत्रालयभोपालकेपत्रएफ-दो(क)15/99/बी-3/दोदिनांक11.10.2004मेंजारीनिर्देशोंकेपरिपालनमें एवंदण्डप्रक्रियासंहिता1973(1974)संख्याक-2कीधारादोकेखण्डएसद्वाराप्रदत्तशक्तियोंकोप्रयोगमेंलातेहुयेतथानीचेदर्शायीगयीसारणीकोम.प्र. राज्यपत्रनेइसअधिसूचनाकेप्रकाशनकीतारीखसे:-

क्रमांक/

क्र. ग्रामोंकेनाम

1

2 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिन 2015 दिनांक 18 दिसम्बर 20

6716

समितिद्वारायहनिर्णयलियागयाहैकिथाना गौरझामरवर्तमानमेदेवरीअनुभागकेअंतर्गतआता हैएवंग्रामपरासईकीराजस्वसीमाएंएवंग्रामकी तहसीलरहलीकेअंतर्गतआनेसेकानूनव्यवस्थाएवं ग्रामीणोंकीसुविधाकोदृष्टिगतरखतेहुएग्राम रामपुरकोथानारहलीमेंसम्मिलितकियेजानेका निर्णयलियागयाहै।

समितिद्वारायहनिर्णयलियागयाहैकिथाना गौरझामरवर्तमानमेदेवरीअनुभागकेअंतर्गतआता हैवसमानदूरीहोनेसेएवंग्रामसकरीकीराजस्व सीमाएंएवंग्रामकीतहसीलरहलीकेअंतर्गतआने सेकानूनव्यवस्थाएवंग्रामीणोंकीसुविधाको दृष्टिगतरखतेहुएग्रामरामपुरकोथानारहलीमें सम्मिलितकियेजानेकानिर्णयलियागयाहै।

समितिद्वारायहनिर्णयलियागयाहैकिथाना गौरझामरवर्तमानमेदेवरीअनुभागकेअंतर्गतआता हैएवंग्रामपाटईकीराजस्वसीमाएंएवंग्रामकी तहसीलरहलीकेअंतर्गतआनेसेकानूनव्यवस्थाएवं ग्रामीणोंकीसुविधाकोदृष्टिगतरखतेहुएग्राम रामपुरकोथानारहलीमेंसम्मिलितकियेजानेका निर्णयलियागयाहै।

पंचायत ग्राम सभामेंउक्त ग्रामकोयथावत थानारहलीमें रखेजानेहेतु लेखकियागया है।

पंचायत ग्राम सभामेंउक्त ग्रामकोयथावत थानारहलीमें रखेजानेहेतु लेखकियागया है। पंचायत ग्राम सभामेंउक्त ग्रामकोयथावत थानारहलीमें रखेजानेहेतु लेखकियागया है।

माननीयविधायक/मंत्रीपंचायतएवं ग्रामीणविकास,सामाजिकन्यायएवं निःशक्तजनकल्याण,सहकारिताविभाग म.प्र.द्वाराकानूनव्यवस्थाएवंग्रामीणों कीसुविधाकोदृष्टिगतरखतेहुए सम्मिलितकियेजानेहेतुलेखकियागया

माननीयविधायक/मंत्रीपंचायतएवं ग्रामीणविकास,सामाजिकन्यायएवं निःशक्तजनकल्याण,सहकारिताविभाग म.प्र.द्वाराकानूनव्यवस्थाएवंग्रामीणों कीसुविधाकोदृष्टिगतरखतेहुए सम्मिलितकियेजानेहेतुलेखकियागया है। माननीयविधायक/मंत्रीपंचायतएवं ग्रामीणविकास,सामाजिकन्यायएवं निःशक्तजनकल्याण,सहकारिताविभाग म.प्र.द्वाराकानूनव्यवस्थाएवंग्रामीणों कीसुविधाकोदृष्टिगतरखतेहुए सम्मिलितकियेजानेहेतुलेखकियागया है।

थानारहली 17कि.मी.

थानारहली 15कि.मी.

थानारहली 22कि.मी.

थाना

गौरझामर 16कि.मी.

थाना

थाना गौरझामर 15कि.मी.

गौरझामर 13कि.मी.

ग्रामपरासई

ग्रामसकरी

ग्रामपाटई

5

4

3

[भाग 1

समितिद्वारायहनिर्णयलियागयाहैकिथाना गौरझामरवर्तमानमेदेवरीअनुभागकेअंतर्गतआता हैएवंग्रामसेहरीकीराजस्वसीमाएंएवंग्रामकी तहसीलरहलीकेअंतर्गतआनेसेकानूनव्यवस्थाएवं ग्रामीणोंकीसुविधाकोदृष्टिगतरखतेहुएग्राम रामपुरकोथानारहलीमेंसम्मिलितकियेजानेका निर्णयलियागयाहै। समितिद्वारायहनिर्णयलियागयाहैकिथाना गौरझामरवर्तमानमेदेवरीअनुभागकेअंतर्गतआता हैएवंग्रामपटनाकीराजस्वसीमाएंएवंग्रामकी तहसीलरहलीकेअंतर्गतआनेसेकानूनव्यवस्थाएवं ग्रामीणोंकीसुविधाकोदृष्टिगतरखतेहुएग्राम रामपुरकोथानारहलीमेंसम्मिलितकियेजानेका निर्णयलियागयाहै।

पंचायत ग्राम सभामेंउक्त ग्रामकोयथावत थानारहलीमें रखेजानेहेतु लेखकियागया है। पंचायत ग्राम सभामेंउक्त ग्रामकोयथावत थानारहलीमें रखेजानेहेतु लेखकियागया है।

माननीयविधायक/मंत्रीपंचायतएवं ग्रामीणविकास,सामाजिकन्यायएवं निःशक्तजनकल्याण,सहकारिताविभाग म.प्र.द्वाराकानूनव्यवस्थाएवंग्रामीणों कीसुविधाकोदृष्टिगतरखतेहुए सम्मिलितकियेजानेहेतुलेखकियागया है। माननीयविधायक/मंत्रीपंचायतएवं ग्रामीणविकास,सामाजिकन्यायएवं निःशक्तजनकल्याण,सहकारिताविभाग म.प्र.द्वाराकानूनव्यवस्थाएवंग्रामीणों कीसुविधाकोदृष्टिगतरखतेहुए सम्मिलितकियेजानेहेतुलेखकियागया है।

है।

थानारहली 15कि.मी.

थानारहली 14कि.मी.

थाना गौरझामर 03कि.मी.

थाना गौरझामर 16कि.मी.

ग्रामसेहरी

ग्रामपटना

7

6 6717

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 दिसम्बर 2015

भाग 1 ]

रिमार्क

समितिद्वारायहनिर्णयलियागयाहैकि थानाबांदरीवर्तमानमेंखुरईअनुभागके अंतर्गतआताहै,ग्रामकीदूरीथानाखुरईसे कमहोनेएवंग्रामधरमपुरकीराजस्वसीमाएं, ग्रामकीतहसीलखुरईकेअंतर्गतआनेव नागरिकसुविधा,भौगोलिकएवंप्रशासनिक दृष्टिसेग्रामधरमपुरकोथानाखुरईमें सम्मिलितकियेजानेकानिर्णयलियागयाहै

ग्रामपंचायत सभाका अभिमत

ग्राम पंचायत सभा प्रस्ताव उक्तग्रामको में थानाखुरई सम्मिलित कियेजानेहेतु लेख में किया गयाहै। के अनुभाग-खुरई सारणी

सांसद/विधायकद्वारा प्रस्तावितग्रामजिनका परिसीमनकियाजानाहै अभिमतसहित

समितिद्वारायहनिर्णयलियागयाहैकि केथानाबांदरीवर्तमानमेंखुरईअनुभागके मेंअंतर्गतआताहै,ग्रामकीदूरीथानाखुरईसे कमहोनेएवंग्रामबलोपकीराजस्वसीमाएं, ग्रामकीतहसीलखुरईकेअंतर्गतआनेव नागरिकसुविधा,भौगोलिकएवंप्रशासनिक दृष्टिसेग्रामबलोपकोथानाखुरईमें सम्मिलितकियेजानेकानिर्णयलियागया है।

ग्रामपंचायत सभा प्रस्ताव उक्तग्रामको थानाखुरईमें सम्मिलित कियेजानेहेतु लेख गयाहै। किया

माननीयमंत्रीपरिवहन सूचनाप्रौद्योगिकी,विज्ञान एवंप्रौद्योगिकी,लोकसेवा प्रबंधन,जनशिकायत निवारणविभागम.प्र.द्वारा नागरिकसुविधा,भौगोलिक एवंप्रशासनिकदृष्टिसे ग्रामोंकोसम्मिलितकिये जानेहेतुलेखकियागया है।

माननीयमंत्रीपरिवहन

सूचनाप्रौद्योगिकी,विज्ञान

एवंप्रौद्योगिकी,लोकसेवा

प्रबंधन,जनशिकायत

निवारणविभागम.प्र.द्वारा

नागरिकसुविधा,भौगोलिक

एवंप्रशासनिकदृष्टिसे

ग्रामोंकोसम्मिलितकिये

जानेहेतुलेखकियागया

है।

जिसथाना /चौकीमें सम्मलित कियाजाना है,नामएवं दूरी

थानाखुरईसे 15कि.मी.

वर्तमानमें किसथाना चौकीअंतर्गत हैएवंदूरी

थानाबांदरी से40कि.मी.

ग्रामधरमपुर ग्रामोंके नामजिनका परिसीमन कियाजाना है।

क्र.

1 थानाखुरईसे 14कि.मी.

थानाबांदरी से38कि.मी.

ग्रामबलोप

2 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 दिसम्बर 2015

6718

समितिद्वारायहनिर्णयलियागयाहैकि केथानाबांदरीवर्तमानमेंखुरईअनुभागके मेंअंतर्गतआताहै,ग्रामकीदूरीथानाखुरईसे कमहोनेएवंग्रामपिपरियागौड़कीराजस्व सीमाएं,ग्रामकीतहसीलखुरईकेअंतर्गत आनेवनागरिकसुविधा,भौगोलिकएवं प्रशासनिकदृष्टिसेग्रामपिपरियागौड़को थानाखुरईमेंसम्मिलितकियेजानेका निर्णयलियागयाहै।

केथानाबांदरीवर्तमानमेंखुरईअनुभागके मेंअंतर्गतआताहै,ग्रामकीदूरीथानाखुरईसे उक्तग्रामकोकमहोनेएवंग्रामपालीकीराजस्वसीमाएं, थानाखुरईमेंग्रामकीतहसीलखुरईकेअंतर्गतआनेव सम्मिलितनागरिकसुविधा,भौगोलिकएवंप्रशासनिक दृष्टिसेग्रामपालीकोथानाखुरईमें सम्मिलितकियेजानेकानिर्णयलियागया है।

ग्रामपंचायत सभा प्रस्ताव उक्तग्रामको थानाखुरईमें सम्मिलित कियेजानेहेतु लेख गयाहै। किया

ग्रामपंचायतसमितिद्वारायहनिर्णयलियागयाहैकि सभा प्रस्ताव कियेजानेहेतु लेख गयाहै। किया

माननीयमंत्रीपरिवहन सूचनाप्रौद्योगिकी,विज्ञान एवंप्रौद्योगिकी,लोकसेवा प्रबंधन,जनशिकायत निवारणविभागम.प्र.द्वारा नागरिकसुविधा,भौगोलिक एवंप्रशासनिकदृष्टिसे ग्रामोंकोसम्मिलितकिये जानेहेतुलेखकियागया है।

माननीयमंत्रीपरिवहन सूचनाप्रौद्योगिकी,विज्ञान एवंप्रौद्योगिकी,लोकसेवा प्रबंधन,जनशिकायत निवारणविभागम.प्र.द्वारा नागरिकसुविधा,भौगोलिक एवंप्रशासनिकदृष्टिसे ग्रामोंकोसम्मिलितकिये जानेहेतुलेखकियागया है।

थानाखुरईसे 13कि.मी.

थानाखुरईसे 14कि.मी.

थानाबांदरी से35कि.मी.

थानाबांदरी से30कि.मी.

ग्राम

पिपरिया गौड़ ग्रामपाली

4 3

[भाग 1 समितिद्वारायहनिर्णयलियागयाहैकि थानाबांदरीवर्तमानमेंखुरईअनुभागके अंतर्गतआताहै,ग्रामकीदूरीथानाखुरईसे कमहोनेएवंग्रामकुमरोलकीराजस्व सीमाएं,ग्रामकीतहसीलखुरईकेअंतर्गत आनेवनागरिकसुविधा,भौगोलिकएवं प्रशासनिकदृष्टिसेग्रामकुमरोलकोथाना खुरईमेंसम्मिलितकियेजानेकानिर्णय लियागयाहै।

पंचायत के सभा प्रस्तावमें उक्तग्रामको थानाखुरईमें सम्मिलित कियेजानेहेतु लेख गयाहै। किया

माननीयमंत्रीपरिवहनग्राम सूचनाप्रौद्योगिकी,विज्ञान एवंप्रौद्योगिकी,लोकसेवा प्रबंधन,जनशिकायत निवारणविभागम.प्र.द्वारा नागरिकसुविधा,भौगोलिक एवंप्रशासनिकदृष्टिसे ग्रामोंकोसम्मिलितकिये जानेहेतुलेखकियागया है। थानाखुरईसे 13कि.मी.

थानाबांदरी से36कि.मी.

ग्राम कुमरोल

5 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 दिसम्बर 2015

भाग 1 ]

समितिद्वारायहनिर्णयलियागयाहैकि थानाबांदरीवर्तमानमेंखुरईअनुभागके अंतर्गतआताहै,ग्रामकीदूरीथानाखुरईसे कमहोनेएवंग्रामबांदरीकीराजस्वसीमाएं, ग्रामकीतहसीलखुरईकेअंतर्गतआनेव दृष्टिसेग्रामबांदरीकोथानाखुरईमें सम्मिलितकियेजानेकानिर्णयलियागया। है। नागरिकसुविधा,भौगोलिकएवंप्रशासनिक

समितिद्वारायहनिर्णयलियागयाहैकि केथानाबांदरीवर्तमानमेंखुरईअनुभागके अंतर्गतआताहै,ग्रामकीदूरीथानाखुरईसे कमहोनेएवंग्रामबछउकीराजस्वसीमाएं, ग्रामकीतहसीलखुरईकेअंतर्गतआनेव नागरिकसुविधा,भौगोलिकएवंप्रशासनिक दृष्टिसेग्रामबछउकोथानाखुरईमें सम्मिलितकियेजानेकानिर्णयलियागया है।

ग्राम पंचायत सभा प्रस्ताव में उक्तग्रामको थानाखुरईमें सम्मिलित कियेजानेहेतु लेखकिया गयाहै।

पंचायत के में को में ग्राम सभा प्रस्ताव उक्तग्राम थानाखुरई कियेजानेहेतु लेख किया गयाहै। सम्मिलित

माननीयमंत्रीपरिवहन सूचनाप्रौद्योगिकी,विज्ञान एवंप्रौद्योगिकी,लोकसेवा प्रबंधन,जनशिकायत निवारणविभागम.प्र.द्वारा नागरिकसुविधा,भौगोलिक एवंप्रशासनिकदृष्टिसे ग्रामोंकोसम्मिलितकिये जानेहेतुलेखकियागया है।

माननीयमंत्रीपरिवहन सूचनाप्रौद्योगिकी,विज्ञान एवंप्रौद्योगिकी,लोकसेवा प्रबंधन,जनशिकायत निवारणविभागम.प्र.द्वारा एवंप्रशासनिकदृष्टिसे ग्रामोंकोसम्मिलितकिये जानेहेतुलेखकियागया है। नागरिकसुविधा,भौगोलिक

थानाखुरईसे 12कि.मी.

थानाखुरईसे 12कि.मी.

थानाबांदरी से37कि.मी.

थानाबांदरी से36कि.मी.

ग्रामबछउ

ग्रामबांदरी 6

7

6719 समितिद्वारायहनिर्णयलियागयाहैकि थानाबांदरीवर्तमानमेंखुरईअनुभागके अंतर्गतआताहै,ग्रामकीदूरीथानाखुरईसे कमहोनेएवंग्रामगोलनीकीराजस्वसीमाएं, ग्रामकीतहसीलखुरईकेअंतर्गतआनेव नागरिकसुविधा,भौगोलिकएवंप्रशासनिक दृष्टिसेग्रामगोलनीकोथानाखुरईमें सम्मिलितकियेजानेकानिर्णयलियागया है।

ग्रामपंचायत के में सभा प्रस्ताव उक्तग्रामको थानाखुरईमें सम्मिलित कियेजानेहेतु लेख गयाहै। किया

6 माननीयमंत्रीपरिवहन सूचनाप्रौद्योगिकी,विज्ञान एवंप्रौद्योगिकी,लोकसेवा प्रबंधन,जनशिकायत निवारणविभागम.प्र.द्वारा नागरिकसुविधा,भौगोलिक एवंप्रशासनिकदृष्टिसे ग्रामोंकोसम्मिलितकिये जानेहेतुलेखकियागया

है। थानाखुरईसे 12कि.मी.

थानाबांदरी से35कि.मी.

ग्रामगोलनी

8 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 दिसम्बर 2015

6720

समितिद्वारायहनिर्णयलियागयाहैकि थानाबांदरीवर्तमानमेंखुरईअनुभागके अंतर्गतआताहै,ग्रामकीदूरीथानाखुरईसे कमहोनेएवंग्रामबहरोलकीराजस्वसीमाएं, ग्रामकीतहसीलखुरईकेअंतर्गतआनेव नागरिकसुविधा,भौगोलिकएवंप्रशासनिक दृष्टिसेग्रामबहरोलकोथानाखुरईमें सम्मिलितकियेजानेकानिर्णयलियागया। है।

समितिद्वारायहनिर्णयलियागयाहैकि केथानाबांदरीवर्तमानमेंखुरईअनुभागके मेंअंतर्गतआताहै,ग्रामकीदूरीथानाखुरईसे कमहोनेएवंग्रामनारधाकीराजस्वसीमाएं, ग्रामकीतहसीलखुरईकेअंतर्गतआनेव नागरिकसुविधा,भौगोलिकएवंप्रशासनिक दृष्टिसेग्रामनारधाकोथानाखुरईमें सम्मिलितकियेजानेकानिर्णयलियागया। है।

ग्रामपंचायत सभा प्रस्ताव उक्तग्रामको थानाखुरईमें सम्मिलित कियेजानेहेतु लेख गयाहै। किया

ग्रामपंचायत के में को सभा प्रस्ताव उक्तग्राम थानाखुरईमें सम्मिलित कियेजानेहेतु लेख किया

माननीयमंत्रीपरिवहन सूचनाप्रौद्योगिकी,विज्ञान एवंप्रौद्योगिकी,लोकसेवा प्रबंधन,जनशिकायत निवारणविभागम.प्र.द्वारा नागरिकसुविधा,भौगोलिक एवंप्रशासनिकदृष्टिसे ग्रामोंकोसम्मिलितकिये जानेहेतुलेखकियागया है।

माननीयमंत्रीपरिवहन सूचनाप्रौद्योगिकी,विज्ञान एवंप्रौद्योगिकी,लोकसेवा प्रबंधन,जनशिकायत निवारणविभागम.प्र.द्वारा नागरिकसुविधा,भौगोलिक एवंप्रशासनिकदृष्टिसे ग्रामोंकोसम्मिलितकिये जानेहेतुलेखकियागया है।

थानाखुरईसे 15कि.मी.

थानाखुरईसे 15कि.मी.

थानाबांदरी से35कि.मी.

थानाबांदरी से45कि.मी.

ग्रामनारधा

ग्रामबहरोल 9

10

[भाग 1

नागरिकसुविधा,भौगोलिकएवंप्रशासनिक समितिद्वारायहनिर्णयलियागयाहैकि थानाबांदरीवर्तमानमेंखुरईअनुभागके अंतर्गतआताहै,ग्रामकीदूरीथानाखुरईसे कमहोनेएवंग्रामनागदाकीराजस्वसीमाएं, ग्रामकीतहसीलखुरईकेअंतर्गतआनेव दृष्टिसेग्रामनगदाकोथानाखुरईमें सम्मिलितकियेजानेकानिर्णयलियागया है। गयाहै।

के ग्राम सभा प्रस्ताव में उक्तग्रामको थानाखुरईमें सम्मिलित पंचायत कियेजानेहेतु लेख गयाहै। किया माननीयमंत्रीपरिवहन सूचनाप्रौद्योगिकी,विज्ञान एवंप्रौद्योगिकी,लोकसेवा प्रबंधन,जनशिकायत निवारणविभागम.प्र.द्वारा नागरिकसुविधा,भौगोलिक एवंप्रशासनिकदृष्टिसे ग्रामोंकोसम्मिलितकिये जानेहेतुलेखकियागया है। थानाबांदरी से09कि.मी.

11ग्रामनगदा 6721 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 दिसम्बर 2015

भाग 1 ]

ए.के.सिंह,

जिलामजिस्ट्रेटसागरएवंपदेन

उपसचिवम.प्र.शासनगृह(पुलिस)विभाग.

समितिद्वारायहनिर्णयलियागयाहैकिथाना बांदरीवर्तमानमेंखुरईअनुभागकेअंतर्गतआताहै, ग्रामकीदूरीथानाखुरईसेकमहोनेएवंग्राम जमुनियाधीरजकीराजस्वसीमाएं,ग्रामकी तहसीलखुरईकेअंतर्गतआनेवनागरिकसुविधा, भौगोलिकएवंप्रशासनिकदृष्टिसेग्रामजमुनिया धीरजकोथानाखुरईमेंसम्मिलितकियेजानेका निर्णयलियागयाहै।

समितिद्वारायहनिर्णयलियागयाहैकिथाना बांदरीवर्तमानमेंखुरईअनुभागकेअंतर्गतआताहै, ग्रामकीदूरीथानाखुरईसेकमहोनेएवंग्राम ढेमाढानाकीराजस्वसीमाएं,ग्रामकीतहसीलखुरई केअंतर्गतआनेवनागरिकसुविधा,भौगोलिकएवं प्रशासनिकदृष्टिसेग्रामढेमाढानाकोथानाखुरई मेंसम्मिलितकियेजानेकानिर्णयलियागयाहै।

ग्रामपंचायत सभाकेप्रस्ताव मेंउक्तग्राम कोथानाखुरई मेंसम्मिलित कियेजानेहेतु लेखकियागया

ग्रामपंचायत सभाकेप्रस्ताव मेंउक्तग्राम कोथानाखुरई किये लेख सम्मिलित जानेहेतु कियागया

माननीयमंत्रीपरिवहनसूचना प्रौद्योगिकी,विज्ञानएवं प्रौद्योगिकी,लोकसेवाप्रबंधन, जनशिकायतनिवारणविभाग म.प्र.द्वारानागरिकसुविधा,में भौगोलिकएवंप्रशासनिकदृष्टि सेग्रामोंकोसम्मिलितकिये जानेहेतुलेखकियागयाहै।है।

माननीयमंत्रीपरिवहनसूचना प्रौद्योगिकी,विज्ञानएवं प्रौद्योगिकी,लोकसेवाप्रबंधन, जनशिकायतनिवारणविभाग म.प्र.द्वारानागरिकसुविधा, भौगोलिकएवंप्रशासनिकदृष्टि सेग्रामोंकोसम्मिलितकिये जानेहेतुलेखकियागयाहै।है।

थानाखुरईसे 12कि.मी.

थानाबांदरी से18कि.मी.

थानाबांदरी से12कि.मी.

ग्रामढेमाढाना

ग्रामजमुनिया धीरज 6722

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 दिसम्बर 2015

राजस्व विभाग

कार्यालय , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 5 दिसम्बर 2015

क्र. 2354- प्रशा. - भू-अर्जन- 2015.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि उक्त माइनर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमिका वर्णन ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(4) 2.150 (1) रीवा

(2) जवा

(3) कछिगवाँ कोठार 53

(2

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग जल संसाधन विभाग, सिरमौर, जिला रीवा.

(6) त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की टमस मुख्य नहर की चिल्ला शाखा नहर एवं माइनर नहर निर्माण में आने वाली भूमि एवं उस पर अर्जित संपत्ति के अर्जन हेतु.

) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 2356- प्रशा.- भू-अर्जन- 2015.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशंय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि उक्त माइनर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

जिला

भूमिका वर्णन ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(4) 1.167 (1) रीवा

(2) जवा

(3) ढकरा पैपखार 241

(

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग जल संसाधन विभाग , सिरमौर, जिला रीवा.

(6) त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की टमस मुख्य नहर की चिल्ला शाखा नहर एवं माइनर नहर निर्माण में आने वाली भूमि एवं उस पर अर्जित संपत्ति के अर्जन हेतु.

2) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

भाग 1 ]

6723

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 दिसम्बर 2015-

क्र. 2358 - प्रशा.- भू-अर्जन- 2015.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की . उपधारा ( 1 ) उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि उक्त माइनर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का वर्णन ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(3)

(2)

(4) 0.668 (1) रीवा

जवा

धकरा पैपखार 174

(2

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग जल संसाधन विभाग, सिरमौर, जिला रीवा.

(6) त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की टमस मुख्य नहर की चिल्ला शाखा नहर एवं माइनर नहर निर्माण में आने वाली भूमि एवं उस पर अर्जित संपत्ति के अर्जन हेतु.

) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व निभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 2360 - प्रशा.- भू-अर्जन- 2015.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि उक्त माइनर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का वर्णन ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )

(3)

(4) 1.341 (2) जवा

(1) रीवा

चौर कोठार 186

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग जल संसाधन विभाग , सिरमौर, जिला रीवा.

(6) त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की टमस मुख्य नहर की चिल्ला शाखा नहर एवं माइनर नहर निर्माण में आने वाली भूमि एवं उस पर अर्जित संपत्ति के अर्जन हेतु.

(2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .

क्र. 2362- प्रशा. - भू-अर्जन- 2015.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नींचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची 6724

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 दिसम्बर 2015

के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि उक्त माइनर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का वर्णन

ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )

(3)

(4)

2.856 (2) जवा

(1) रीवा

मनीपुर कोठार

454

(2

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5) कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग जल संसाधन विभाग, सिरमौर जिला रीवा.

त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की टमस मुख्य नहर की चिल्ला शाखा नहर एवं माइनर नहर निर्माण में आने वाली भूमि एवं उस पर अर्जित संपत्ति के अर्जन हेतु.

) भूमि का नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .

क्र. 2364 - प्रशा .- भू-अर्जन-2015.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि उक्त माइनर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का वर्णन

ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(4) 19.650 (2) जवा

(1) रीवा

(3) रमगढ़वा पवाई 486

(2

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5) कार्यपालन यंत्री , त्योंथर नहर संभाग जल संसाधन विभाग , सिरमौर, जिला रीवा.

त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की टमस मुख्य नहर में आने वाली भूमि एवं उस पर अर्जित संपत्ति के अर्जन हेतु.

) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 2366 - प्रशा.- भू-अर्जन- 2015.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि उक्त माइनर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण 6725

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 दिसम्बर 2015

भाग 1 ]

धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमिका वर्णन

ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(4)

(3)

(1)

0.250 (2) जवा

रीवा

कुसहा पवाई नं. 190

(2

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग जल संसाधन विभाग, सिरमौर, जिला रीवा.

त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की टमस मुख्य नहर की माइनर नहर आने वाली भूमि एवं उस पर अर्जित संपत्ति के अर्जन हेतु.

) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .

रीवा, दिनांक 9 दिसम्बर 2015

क्र. 2390 - प्रशा. - भू- अर्जन- 2015.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1.) उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चूंकि नहर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है: -

भूमिका वर्णन ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (2)

(4) 1.335

मऊ कोठार (3)

(1) रीवा सेमरिया

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 12 ( 1 ) की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, अपर पुरवा नहर संभाग रीवा ( म. प्र. ) .

बाणसागर परियोजना की चचाई वितरक नहर के अन्तर्गत कछवारा टेल माइनर में आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों काअर्जन.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व निभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. एल. साकेत, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

पन्ना, दिनांक 7 दिसम्बर 2015

प्र. क्र. 019 - अ- 82- वर्ष 2015-16.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30, सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों [भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 दिसम्बर 2015

6726

को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम

धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में )

(6)

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

मटेवरा

पन्ना गुनौर

टिर्री गुरने तालाब योजना अन्तर्गत बॉध निर्माण कार्य हेतु.

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पवई.

निजी भूमि रकबा 14.88 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 3.26 है. कुल रकबा 18.14 है.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, पवई के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 020 - अ - 82 - वर्ष 2015-16.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30, सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम

धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)

(6)

(4)

(2)

(3) मोहाई

(1) पन्ना गुनौर

बॉध निर्माण कार्य हेतु. टिर्री गुरने तालाब योजना अन्तर्गत

(5) संभाग, पवई. है. कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन

एवं शासकीय भूमि निजी भूमि रकबा 12.62 रकबा 11.62 है.

कुल रकबा 24.24 है.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पवई के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 021 - अ- 82 - वर्ष 2015-16.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30, सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील

नगर/ग्राम

जिला

धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)

(6)

(5)

(4)

(2)

(1)

पन्ना गुनौर

टिर्री गुरने तालाब योजना अन्तर्गत बॉध निर्माण कार्य हेतु.

कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , पवई.

(3) बिल्हा कंगाली एवं शासकीय भूमि निजी भूमि रकबा 33.60 है. रकबा 65.41 है . कुल रकबा 99.01 है.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लानं ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पवई के कार्यालय में देखा जा सकता है.

6727 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 दिसम्बर 2015

भाग 1 ]

प्र. क्र. 031 - अ- 82- वर्ष 2015-16. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30, सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम

तहसील

जिला

धारा. 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में )

(6)

(5)

(3)

(2)

(1)

खमतरा

पन्ना शाहनगर

उमेही नाला तालाब योजना अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, पवई.

(4) निजी भूमि रकबा 1.51 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.08 है. कुल रकबा 1.59 है.

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पवई के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 032 - अ- 82 - वर्ष 2015-16.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 , सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम

जिला

धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)

(6) (1) (2) शाहनगर

पन्ना

(3) जमड़ा

जमड़ा तालाब योजना अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

(5) संभाग, पवई. है. कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन

(4) एवं शासकीय भूमि रकबा 0.292 है. निजी भूमि रकबा 1.142 कुल रकबा 1.434 है.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , पवई के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 033 - अ- 82- वर्ष 2015-16.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30, सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम

तहसील

जिला

धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)

(1) पन्ना

(3) रानीपुरा

रैपुरा (2)

(5) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, पवई.

(6) बिल्हा तालाब योजना अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

(4) एवं शासकीय भूमि रकबा 0.340 है. निजी भूमि रकबा 3.480 है.

कुल रकबा 3.820 है.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , पवई के कार्यालय में देखा जा सकता है .

6728

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 दिसम्बर 2015

प्र. क्र. 034- अ-82- वर्ष 2015-16.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30, सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)

(4) (1) पन्ना

(3) बहिरवारा

(2) रैपुरा

निजी भूमि रकबा 1.230 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.170 है.

कुल रकबा 1.400 है.

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , पवई.

बिल्हा तालाब योजना अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , पवई के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 040 - अ- 82- वर्ष 2015-16.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30, सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)

(3) खभरा

(1) पन्ना

(2) गुनौर

(4) निजी भूमि रकबा 5.37 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.15 है. कुल रकबा 5.52 है.

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6) पवई मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

(5) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, पवई.

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , पवई के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शिव नारायण सिंह चौहान , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छतरपुर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग छतरपुर , दिनांक 9 दिसम्बर 2015

पत्र. क्र. 4 - अ-82 - भू-अर्जन- 2015-16.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना 6729

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 दिसम्बर 2015

भाग 1 ]

है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 एवं 12 की दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है. चूंकि तरपेड़ बांध परियोजना के बांध/नहर निर्माण में आने वाले अधिकांश भू- भाग की भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है. इसी परियोजना के नहर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है:-

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(3)

(4) (2)

(1)

12.500

पहाड़गांव

ईशानगर

छतरपुर

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की उपधारा ( 1 ) एवं 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

भू-अर्जन अधिकारी , छतरपुर तरपेड़ बांध परियोजना के नहर निर्माण हेतु.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी छतरपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र. क्र. 5 - अ- 82 - भू-अर्जन-2015-16.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 एवं 12 की दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है. चूंकि तरपेड़ बांध परियोजना के बांध /नहर निर्माण में आने वाले अधिकांश भू- भाग की भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है. इसी परियोजना के नहर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है:-

भूमि का वर्णन

तहसील नगर/ग्राम

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(4) (2)

(1)

(3)

9.00

सलैया

ईशानगर

छतरपुर

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

(6)

धारा 11 की उपधारा ( 1 ) एवं 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)

भू- अर्जन अधिकारी, छतरपुर तरपेड़ बांध परियोजना के नहर निर्माण हेतु..

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी छतरपुर के कार्यालय में किया जा सकता है .

पत्र. क्र. 6 - अ- 82 - भू-अर्जन- 2015-16.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 दिसम्बर 2015

6730

के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 एवं 12 की दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है. चूंकि तरपेड़ बांध परियोजना के बांध/नहर निर्माण में आने वाले अधिकांश भू- भाग की भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है. इसी परियोजना के नहर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है: -

भूमिका वर्णन

तहसील नगर/ग्राम

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(4)

(3)

(2)

(1)

22.500

बंधीकलां

ईशानगर

छतरपुर

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 11 की उपधारा ( 1 ) एवं 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

भू- अर्जन अधिकारी , छतरपुर तरपेड़ बांध परियोजना के नहर निर्माण हेतु.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी छतरपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मसूद अख्तर , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग सिवनी , दिनांक 16 नवम्बर 2015

क्र. 10730 - जि.भू.अ. - 2015.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 ( 1 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है . चूंकि नहर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब माइनर निर्माण हेतु कुछ आंशिक भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण

ग्राम

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) तहसील/ रा.नि.मं.

(4)

(3)

(2)

(1)

1.50 सिवनी सिवनी रा.नि.मं. बडोंल.

मुगंवानी खुर्द प.ह.नं. 17, ब.नं. 491 .

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 की उपधारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत बखारी शाखा से निकलने वाली माइनर एवं सब माइनर निर्माण हेतु.

कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तह. चौरई जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र. ).

(2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , कलेक्टर ( भू- अर्जन ) जिला सिवनी में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 10738- जि.भू.अ. - 2015.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती भाग 1 ]

6731

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 दिसम्बर 2015

है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 ( 1 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है . चूंकि नहर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब माइनर निर्माण हेतु कुछ आंशिक भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण

ग्राम

जिला तहसील/ रा.नि.मं.

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (2)

(4) (1)

(3)

2.00 सिवनी सिवनी रा.नि.म. बडोंल.

पिपरीया प.ह.नं. 09 , ब.नं. 337.

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 की उपधारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तह. चौरई जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.) .

पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत बखारी शाखा से निकलने वाली माइनर एवं सब माइनर निर्माण हेतु .

(2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय, कलेक्टर ( भू- अर्जन ) , जिला सिवनी में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 10740 - जि.भू.अ. - 2015.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और उपधारा उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 ( 1 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है . चूंकि नहर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन में ही किया जा चुका है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब माइनर निर्माण हेतु कुछ आंशिक भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है और इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण

ग्राम

जिला तहसील/ रा.नि.म.

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (1) (2)

(3)

(4) सिवनी

1.50

सिघोंड़ी प.ह.नं. 07 ब.नं. 477.

सिवनी रा.नि.म. बडोंल.

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 की उपधारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तह. चौरई जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र. ) .

पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत बखारी शाखा से निकलने वाली माइनर एवं सब माइनर निर्माण हेतु.

(2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , कलेक्टर ( भू- अर्जन ) जिला सिवनी में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, भरत यादव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

[ भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 दिसम्बर 2015

6732

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग कार्यालय , कलेक्टर, जिला बालाघाट, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

दमोह, दिनांक 3 दिसम्बर 2015 बालाघाट, दिनांक 20 अक्टूबर 2015

क्र.- भू-अर्जन- तेन्दूखेड़ा- 2014-15.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 ( क्रमांक 30, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि उक्त निजी भूमि की. उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

क्र. 1 - अ-82- वर्ष 2015-16.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्तं प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -

अनुसूची

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- दमोह

(ख) तहसील-जवेरा

(क) जिला- बालाघाट

(ख) तहसील- लांजी

(ग) ग्राम- सिंग्रामपुर, कलेहराखेड़ा, कलेहरा देवतरा सिंगौरगढ़ .

(ग ) ग्राम पौसेरा, प. ह. नं. 20

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.28 हेक्टेयर.

(घ) क्षेत्रफल-0.277 हेक्टेयर.

अर्जित ( क्षेत्रफल)

खसरा

खसरा नं.

रकबा ( हे. में)

नंबर

रकबा (हेक्टर में)

(2)

(1)

(2)

(1)

ग्राम-सिग्रामपुर

0.05

237/1

0.008

209

योग . 0.05 0.081

245

0.061

236/6

ग्राम- देवतरा सिंगौरगढ़ 0.121

244

23

0.004

241/1 ख , 241/1 ग

0.05 योग . 0.05 0.002

236/14

ग्राम-कलेहराखेड़ा 0.277 कुल योग .

0.05

121

0.05

281

0.05

730/1

(2) सार्वजनिक प्रयोजन. घोटी- पौसेरा-चिचोरा- चौरिया मार्ग में सोन नदी पुल निर्माण ( पहुंच मार्ग ) हेतु भूमि की आवश्यकता है.

0.03

563

योग . 0.18 कुल योग . 0.28 (3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण.-अनुविभागीय अधिकारी ( भू-अर्जन) अनुविभाग लांजी, जिला बालाघाट के न्यायालय में एवं अनुविभागीय अधिकारी लोक निर्माण सेतु निर्माण उप सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय ( राजस्व ) तेन्दूखेड़ा (दमोह) तथा संभागीय प्रबंधक एम. पी. आर. डी. सी. जबलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, श्रीनिवास शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, व्ही. किरण गोपाल , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

6733

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 दिसम्बर 2015

भाग 1 ]

कार्यालय , कलेक्टर, जिला डिण्डौरी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग डिण्डौरी , दिनांक 4 दिसम्बर 2015

क्र.-भू-अर्जन-01 ( अ -82 ) 2015-16-1095.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. इस मध्यम परियोजना में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है इसलिये इस प्रकरण में पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के योजना सार की आवश्यकता नहीं है. अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला डिण्डौरी

(ख ) तहसील- डिण्डौरी

(ग ) ग्राम- गनवाही माल, प. ह. नं. 21 , रा.नि.म. शाहपुर (घ) लगभग क्षेत्रफल- 28.022 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा ( हेक्टर में ) निजी भूमि

शासकीय भूमि (3)

(2)

(1)

1.992

6

2.480

4

0.080

3

1.130

21/1

0.400

21/2

1.040

22

0.190

19/2

0.740

74/1

0.370

74/2

0.100

29

0.400

71/1

0.400

71/2

0.100

69/1

0.070

69/2

0.220

68/1

0.100

68/2

0.010

66

0.400

295

0.050

296

0.130

150/1

(3)

(2)

(1)

0.130.

150/2

0.200

72

0.320

77

0.090

75

1.190

82

2.210

8/1

1.620

8/2

0.220

88

0.030

15

0.010

0.120

11/2

0.020

9

योग 16.562

11.460 योग

सकल योग. 28.022

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.-मुड़की मध्यम सिंचाई परियोजना शीर्ष कार्य के अंतर्गत निर्माण हेतु .

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर डिण्डौरी कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र.-भू-अर्जन-02( अ-82 ) 2015-16-1096.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. इस मध्यम परियोजना में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है इसलिये इस प्रकरण में पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के योजना सार की आवश्यकता नहीं है. अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला डिण्डौरी

(ख) तहसील- डिण्डौरी

(ग ) ग्राम- तेंदूमेर मोहतरा , प. ह. नं. 11 , रा.नि.म. शाहपुर (घ) लगभग क्षेत्रफल-44.10 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा ( हेक्टर में ) निजी भूमि

शासकीय भूमि (3)

(2)

(1)

0.010

24

0.010

25 [भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 दिसम्बर 2015

6734

(3)

(2)

(1)

0.403

26

प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

0.91

50

अनुसूची

3.18

49

0.24

( 1 ) भूमि का वर्णन-

52

3.61

48

(क) जिला डिण्डौरी

1.37

45/1

(ख) तहसील- डिण्डौरी

1.06

45/2

(ग ) ग्राम- जाटा माल, प. ह. नं. 21 , रा.नि.म. शाहपुर 1.13

45/3

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-64.190 हेक्टेयर.

3.70

46

भू- अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा ( हेक्टर में ) 0.30

47

खसरा नम्बर

1.81

43

शासकीय भूमि (3)

निजी भूमि (2)

(1)

1.96

44

2.880

273

1.95

41

275

1.030

2.14

40

1.830

264

0.38

38

0.700

260

2.04

39

0.820

269

4.50

2

1.220

270

3.64

3

1.740

271

0.63

5

247

1.630

0.80

6

1.370

266

3.60

8

0.990

267

1.00

9

1.110

259

0.02

22

0.030

235

0.05

13

2.360

238

40.44

योग .

1.140

246

0.64

37

4.520

249

0.37

42

0.820

268

0.83

4

1.950

254

1.82

7

0.220

256

3.66

योग ..

2.800

257

44.10

सकल योग..

0.360

258

1.550

253

0.400

251

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.-मुड़की मध्यम परियोजना शीर्ष कार्य निर्माण हेतु.

0.530

252

1.260

213

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर डिण्डौरी कार्यालय में किया जा सकता है.

0.560

215

0.560

216

0.250

217

218

0.560

0.480

209

0.420

210

0.380

211

212

0.470

क्र.-भू-अर्जन-03 ( अ -82) 2015-16-1089.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. इस मध्यम परियोजना में, किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है इसलिये इस प्रकरण में पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के योजना सार की आवश्यकता नहीं है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 दिसम्बर 2015

भाग 1 ]

(3)

(2)

(1)

0.560

219

0.310

220

0.700

221

222

0.760

205

1.790

0.400

225

0.190

206

0.400

197

1.240

192

1.490

188

0.400

189

0.140

14

0.370

184

0.440

177

46.130

योग ..

18.060 योग ..

64.190

सकल योग..

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.- मुड़की मध्यम सिंचाई परियोजना शीर्ष कार्य के अंतर्गत निर्माण हेतु .

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर डिण्डौरी कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. - भू- अर्जन -04( अ-82 ) 2015-16-1090.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. इस मध्यम परियोजना में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है इसलिये इस प्रकरण में पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के योजना सार की आवश्यकता नहीं है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला डिण्डौरी

(ख) तहसील- डिण्डौरी

(ग) ग्राम- कुटदर रैयत, प. ह. नं. 21 , रा.नि.म. शाहपुर (घ ) लगभग क्षेत्रफल- 23.870 हेक्टेयर.

भू- अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा ( हेक्टर में )

6735

(3)

(2)

(1)

0.270

192/1

0.260

192/2

1.330

191

0.810

190

0.380

189

0.660

188

1.020

186

0.370

185/1

0.360

185/2

0.490

184/1

0.490

184/2

0.350

182

0.780

183

1.460

187

0.240

176/2

175

0.450

0.290

170

0.360

168

1.100

169

0.680

178/1

0.460

178/2

0.680

179

0.460

180

0.140

167

0.240

125/1

0.130

125/2

0.170

124/1

0.590.

124/2

0.250

126

0.590

123

0.200

127

0.120

128

0.010

129/1

0.100

129/2

131/1

0.050

0.050

131/2

0.080

133/2

0.010

114

शासकीय भूमि

खसरा नम्बर

निजी भूमि

(3)

(2)

(1)

1.500

193/1

0.520

193/2

0.140

116

0.300

119

0.330

121 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 दिसम्बर 2015

6736

(3)

(2)

(1)

1.120

94

0.350

97/2

20.740

योग ..

3.130 योग ..

23.870

सकल योग..

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.- मुड़की मध्यम सिंचाई परियोजना शीर्ष कार्य के अंतर्गत निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर डिण्डौरी कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र.- भू- अर्जन -05 ( अ -82 ) 2015-16-1091.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. इस मध्यम परियोजना में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है इसलिये इस प्रकरण में पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के योजना सार की आवश्यकता नहीं है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला डिण्डौरी

(ख) तहसील- डिण्डौरी

(ग) ग्राम-विनोदी माल , प. ह. नं. 11 , रा.नि.म. शाहपुर (घ ) लगभग क्षेत्रफल-51.29 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित निजी भूमि

[भाग 1

(2)

(3) (1)

0.100

434

1.440

433

0.130

347

0.020

311

0.460

419

1.510

418

1.540

417

0.920

416

0.430

381

0.050

348

4.270

414

1.000

412

1.020

410

2.320

409

1.480

408

404/1

1.050

0.800

404/2

0.810

403

0.300

405

407

1.290

1.810

406

2.560

415

2.230

400

402

0.760

1.170

397

0.840

398

0.200

399

1.100

395

0.630

387

0.020

386

0.850

394/1

रकबा ( हेक्टर में )

शासकीय भूमि

(3)

(2)

(1)

1.230

421

1.020

422

0.450

423

0.640

424

0.710

425

0.470

349

0.830

350/1

0.830

350/2

0.010

470

2.100

377

1.790

378

0.210

430

0.100

435

0.340

393

0.500

392

0.020

390

1.420

385

योग .. 45.780

0.025 420

0.050 379

0.200 431

0.020 351

3.840 429

0.360 380

0.040 413

0.460 388 6737

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 दिसम्बर 2015

भाग 1 ]

(3)

(2)

(1)

0.170 411

0.160 401

0.180 396

योग .. 5.505

51.29

सकल योग ..

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.-मुड़की मध्यम सिंचाई परियोजना शीर्ष कार्य के अंतर्गत निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर डिण्डौरी कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र.-भू-अर्जन-06( अ-82) 2015-16-1092.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. इस मध्यम परियोजना में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है इसलिये इस प्रकरण में पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के योजना सार की आवश्यकता नहीं है. अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला डिण्डौरी

(ख ) तहसील- डिण्डौरी

(ग ) ग्राम- मुढ़की माल, प. ह. नं. 21 , रा.नि.म. शाहपुर (घ) लगभग क्षेत्रफल-21.440 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा ( हेक्टर में ) निजी भूमि

शासकीय भूमि (3)

(2)

(1)

2.920

85

3.170

84/1

3.180

84/2

0.300

83

0.180

82/2

1.540

69/1

0.100

94/2

2.400

91

1.040

92

0.700

89/1

0.700

89/2

0.260

86/1

0.260

86/2

(3)

(2)

(1)

0.440

87/1

0.460

87/2

योग .. 17.650

योग 3.790 सकल योग . 21.440

( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है. -मुड़की मध्यम सिंचाई परियोजना शीर्ष कार्य के अंतर्गत निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर डिण्डौरी कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र.- भू-अर्जन-07( अ -82 ) 2015-16-1094.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. इस मध्यम परियोजना में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है इसलिये इस प्रकरण में पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के योजना सार की आवश्यकता नहीं है. अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला डिण्डौरी

(ख) तहसील- डिण्डौरी

(ग ) ग्राम- पाकर बघर्रा रैयत, प.ह.नं. 08 , रा.नि.म. डिण्डौरी (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.88 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा ( हेक्टर में ) निजी भूमि शासकीय भूमि

(3)

(2)

(1)

0.19

1

0.01

2

3

0.04

0.11

12/2

0.13

12/1

0.06

17

0.23

19

0.13

28

32

0.16

0.11

58

0.10

59

0.24

60

0.05

68/1 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 दिसम्बर 2015

6738

(3)

(2)

(1)

0.05

68/2

0.03

67

0.17

69

1.81

योग

0.02 8

0.04 16

0.01 27

0.07

योग ..

सकल योग .. 1.88

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.- पाकर बघर्रा जलाशय के अंतर्गत मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर डिण्डौरी कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र.- भू-अर्जन-08 ( अ-82) 2015-16-1093.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. इस मध्यम परियोजना में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है इसलिये इस प्रकरण में पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के योजना सार की आवश्यकतां नहीं है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला डिण्डौरी

(ख) तहसील-डिण्डौरी

(ग) ग्राम- पाकर बघर्रा माल , प.ह.नं. 08, रा.नि.म. डिण्डौरी (घ) लगभग क्षेत्रफल-9.25 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा ( हेक्टर में ) निजी भूमि

(3)

(2)

(1)

0.04

92/2

0.01

93/1

0.01

93/2

0.19

88/1

0.12

94/1

0.01

88/2

0.17

94/2

0.02

95

0.12

96

0.13

114

0.09

110

0.03

112

0.18

134

0.04

135

0.12

133

0.01

132

0.14

445

0.10

447/2

0.05

447/1

0.01

628

0.01

636

0.10

629

0.01

630

0.17

599

0.02

598/1

0.03

597

0.15

566

0.09

567

.0.04

562

0.13

570

0.05

569/2

0.01

576/1

0.08

574/1

0.01

574/2

0.02

573/2

शासकीय भूमि

(3)

(2)

(1)

0.11

40

0.19

39

0.19

38/1

0.14

38/2

0.08

35/1

0.08

35/2

0.03

36

0.04

28/1

0.04

28/2

0.04

92/1

0.04

573/1

0.18

555/1

0.01

554/1

0.01

554/2

0.72

663

0.20

670

0.18

671

0.17

672

0.19

691

0.07

690/2 6739

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 दिसम्बर 2015

भाग 1 ]

(3)

(2)

(1)

689

0.08

0.12

688

0.02

687/2

0.05

686/2

0.32

707

0.06

711/4

0.12

711/3

0.01

711/2

0.03

703

0.19

713

0.18

712/1

0.16

413

0.01

411

0.07

731/1

0.06

733/2

0.06

733/1

0.03

731/2

0.04

-735

0.13

726

0.08

716/1

0.02

716/2

0.08

720

0.01

719

0.03

721

0.13

722

0.03

723

0.03

752

0.34

756

0.01

750

0.01

745

0.16

388

0.12

389

0.01

393

0.19

385

0.04

329/2

0.13

329/1

0.03

329/3

0.20

383

0.29

381/1

0.08

380

योग 8.98

0.02 91

0.03 113

0.02 128

0.01 443

(3)

(2)

(1)

0.01 631

0.02 556

0.02 673

0.01 676

0.04 412

0.03 717

0.01 751.

0.03 377

0.02 382

योग .. 0.27

9.25

सकल योग .

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है. - पाकर बघर्रा जलाशय के अंतर्गत मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर डिण्डौरी कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, छवि भारद्वाज , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग रीवा , दिनांक 5 दिसम्बर 2015

पत्र क्र. 2326 - प्रका. - भू-अर्जन-2015. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की, सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है, कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख ) तहसील- त्योंथर

(ग ) ग्राम- टंगहा

(घ) क्षेत्रफल -6.103 हेक्टेयर.

अर्जित रकबा ( हे. में) खसरा नम्बर

शासकीय भूमि

निजी भूमि

(माइनर नहर

निर्माण हेतु)

(2)

(3) (1)

0.479

1

0.437

10 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 दिसम्बर 2015

6740

(2)

(3) (1)

0.483

11

12

0.385

0.057

13

0.081

30

0.022

152

0.080

155

0.086

156

0.004

157

0.068

160

0.121

164

0.040

165

0.038

166

0.070

168

0.057

169

0.046

170

0.004

172

0.069

176

0.011

177

0.092

178

0.015

182.

0.010

185

0.079

186

0.049

187

0.053

188

0.147

189

305

0.124

0.091

309

0.371

315

0.724

493

0.027 494

0.007

601

0.102

602

0.104

603

0.086

604

0.021 606

0.044

607

0.035 608

0.170

646

0.024

647

0.056

648

0.081

650

0.118

670

0.075

671

0.071

674

0.038

675

(3)

(2)

(1)

0.003

676

0.045

680

0.058

691

0.054

692

0.062 693

0.270

698

0.159

716

कुल योग.. 6.103

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत " त्योंथर बहाव योजना के नहर निर्माण" में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 2328 - प्रका.- भू-अर्जन- 2015.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- रीवा

(ख) तहसील- जवा

(ग) ग्राम-रिमारी

(घ) क्षेत्रफल -2.903 हेक्टेयर .

अर्जित रकबा ( हे. में ) खसरा नम्बर

शासकीय भूमि

निजी भूमि

(3)

(2)

(1)

0.048

337

0.012

338

0.051

339

340

0.010

0.048

341

0.030

342

0.023

343

0.045

344 6741 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 दिसम्बर 2015

भाग 1 ]

(3)

(2)

(1)

0.030

351

अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

0.096

497

अनुसूची

0.204

498

(1 ) भूमि का वर्णन-

0.024

500

0.043

501

(क) जिला-रीवा

0.072

502

(ख) तहसील-जवा

0.036

503

(ग) ग्राम-डोडौ

0.084

504

(घ) क्षेत्रफल - 2.007 हेक्टेयर.

0.138

508

अर्जित रकबा ( हे . में )

खसरा नम्बर

0.042

511

शासकीय भूमि

निजी भूमि

0.084

512

(माइनर नहर निर्माण हेतु)

0.057

513

(3)

(2)

(1)

0.034

520

0.001

511

0.032

526

0.025

766

0.013

527

0.046

768

0.002

528

0.058

769

0.137

529

0.073

776

0.002

561

0.024

777

0.180

562

0.015

824

0.068

563

0.113

825

0.216

578

0.109

828

0.252

579

0.141

832

0.024

583

0.002

834

0.137

584

0.048

835

0.132

585

0.024

836

0.259

601

0.001

843

0.042

610/343

0.108

844

0.095

611/579

0.064

845

0.101

218

0.002

886

कुल योग .. 2.903

0.142

887

0.038

894

0.153

895

0.142

896

0.026

898

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत " त्योंथर बहाव योजना के नहर निर्माण" में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

0.012

900

0.059

937

0.073

938

0.050

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

939

0.091

945

0.094

946

0.031

947

0.091

948

0.070

949

पत्र क्र. 2330- प्रका. - भू-अर्जन- 2015.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 दिसम्बर 2015

6742

(2)

(3) (1)

0.012

961

0.058

1201

0.004

1202

0.007

1205

0.051

1.956

योग ..

कुल योग.. 2.007

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत " त्योंथर बहाव योजना के नहर निर्माण " में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 2332- प्रका. - भू-अर्जन- 2015.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील- जवा

(ग) ग्राम- चंपागढ़

(घ) क्षेत्रफल -1.770 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

अर्जित रकबा ( हे . में ) निजी भूमि शासकीय भूमि (3)

(2)

(1)

0.024

846

0.002

860

0.042

861

0.010

863

0.058

867

0.049

868

0.057

869

0.041

890

0.067

894

0.081

897

0.036

898

(3)

(2)

(1)

0.012

899

0.079

925

0.555

926

0.228

929

0.067

930

0.362

996

कुल योग.. 1.770

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत " त्योंथर बहाव योजना के नहर निर्माण" में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 2334- प्रका.- भू-अर्जन- 2015.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- रीवा

(ख) तहसील - जवा

(ग) ग्राम- गंज कोठार 123

(घ) क्षेत्रफल -1.082 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

अर्जित रकबा ( हे . में) निजी भूमि शासकीय भूमि

(3)

(2)

(1)

(अ) निजी पट्टे की भूमि

0.172

2

0.016

4

0.110

308

0.004

39

0.359

40

0.063

43

0.055

44

0.001

118

0.087

120 6743

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 दिसम्बर 2015

भाग 1 ]

(3)

(2)

(1)

0.043

121

0.103

122

0.030

133

0.036

178

योग .. 1.079 शासकीय भूमि

(ब)

0.003 47

0.003

योग ..

1.082

महायोग

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत " त्योंथर बहाव योजना के माईनर नहर निर्माण " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु .

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

पत्र क्र. 2336- प्रका.- भू-अर्जन- 2015.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- रीवा

(ख) तहसील- जवा

(ग ) ग्राम- मोहनपुर पवाई 23

(घ ) लगभग क्षेत्रफल -0.602 हेक्टेयर.

अर्जित रकबा ( हे . में ) खसरा नम्बर

शासकीय भूमि

निजी भूमि

(3)

(2)

(1)

(अ ) निजी पट्टे की भूमि

0.056

21

0.016

24

0.021

25

0.033

67

0.021

68

(3)

(2)

(1)

0.018

69

0.037

70

0.053

71

0.081

72

0.040

73

111

0.061

76

0.025

77

0.121

79

0.583

योग .

(ब) शासकीय भूमि

0.006 54

0.011 75

0.002 78

0.019

योग ..

0.602

महायोग .

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत " त्योंथर बहाव योजना के नहर माईनर निर्माण" में आने वाली निजी/शासकीय भूमियों एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 2338- प्रका. - भू-अर्जन- 2015.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- रीवा

(ख) तहसील- जवा

( ग) ग्राम- कुठिला 68

(घ) क्षेत्रफल -1.040 हेक्टेयर .

अर्जित रकबा ( हे . में ) खसरा नम्बर

निजी भूमि शासकीय भूमि (3)

(2)

(1)

(अ ) निजी पट्टे की भूमि

0.073

179

0.037

181 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 दिसम्बर 2015

6744

(3)

(2)

(1)

0.067

182

0.108

183

0.145

184

0.060

227

0.027

231

0.043

232

0.043

233

0.065

238

0.068

240

0.106

243

0.040

244

0.082

245

0.004

246

0.033

247

योग . 1.001

(ब) शासकीय भूमि

0.039 241

0.039

योग ..

1.040

महायोग ..

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत " त्योंथर बहाव योजना के माईनर नहर निर्माण " में आने वाली निजी शासकीय भूमियों एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

पत्र क्र. 2340- प्रका.- भू-अर्जन-2015. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील- जवा

(ग ) ग्राम- बरहुला उर्फ सीगों टोला 384

(घ) क्षेत्रफल -2.575 हेक्टेयर .

अर्जित रकबा ( हे . में) खसरा नम्बर

शासकीय भूमि

निजी भूमि

(3)

(2)

(1)

0.097

(अ ) निजी पट्टे की भूमि 219

(3)

(2)

(1)

0.032

271

0.002

279

0.095

280

0.057

281

0.032

283

0.006

288

0.051

646

0.055

647

0.229

649

0.046

650

0.186

651

0.017

652

0.024

653

0.285

654

0.399

655

1.1

0.094

667

0.435

668

0.193

670

योग .. 2.335

(ब) शासकीय भूमि

0.090 272

0.150 282

0.240

योग ..

2.575

महायोग

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत " त्योंथर बहाव योजना के माईनर नहर निर्माण " में आने वाली निजी/शासकीय भूमियों एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 2342- प्रका.- भू-अर्जन- 2015.--अर्जन- 2015.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- रीवा

(ख) तहसील- जवा 6745 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 दिसम्बर 2015

भाग 1 ]

(ग) ग्राम- चौबेनपुरवा मुड़वार 188 (ग ) ग्राम- पुरानिक पुरवा कोठार 336

(घ) क्षेत्रफल -0.458 हेक्टेयर.

(घ) क्षेत्रफल -0.695 हेक्टेयर.

अर्जित रकबा ( हे . में )

खसरा नम्बर

अर्जित रकबा ( हे. में )

खसरा नम्बर

शासकीय भूमि

निजी भूमि

शासकीय भूमि

निजी भूमि

(3)

(2)

(1)

(3)

(2)

(1)

(अ ) निजी पट्टे की भूमि

(अ ) निजी पट्टे की भूमि

0.072

110

0.031

60

0.122

120

0.024

78

0.054

121

0.007

79

0.054

122

0.107

80

0.057

127

0.139

83

0.359

योग ..

111

0.004

85.

शासकीय भूमि

(ब)

0.023

107

0.080

56

0.086

108

0.019

123

0.001

109

0.099

योग

0.081

110

0.458

महायोग .

0.091

233

0.053

234

0.024

235

योग .. 0.671

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत " त्योंथर बहाव योजना के माईनर नहर निर्माण " में आने वाली निजी/शासकीय भूमियों एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(ब ) शासकीय भूमि

0.018

84

0.006

223

0.024

योग .

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

0.695

महायोग

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत " त्योंथर बहाव योजना के माईनर नहर निर्माण " में आने वाली निजी /शासकीय भूमियों एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

पत्र क्र. 2344- प्रका. - भू-अर्जन- 2015.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- रीवा

(ख) तहसील- जवा

(ग) ग्राम-उपरवार कोठार 37

(घ) लगभग क्षेत्रफल -0.997 हेक्टेयर .

अर्जित रकबा ( हे. में )

खसरा नम्बर

शासकीय भूमि

निजी भूमि

पत्र क्र. 2344- प्रका. - भू-अर्जन-2015. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

(3)

(2)

(1)

अनुसूची

(अ) निजी पट्टे की भूमि

(1 ) भूमि का वर्णन-

0.195

152

(क) जिला- रीवा

0.108

289

(ख) तहसील- जवा [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 दिसम्बर 2015

6746

(3)

(2)

(1)

0.035

335

0.001

336

0.159

337

0.081

338

0.020

345

0.024

346

0.058

347

0.316

353

योग .. 0.997

(ब ) शासकीय भूमि

निरंक 0.997

महायोग

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत " त्योंथर बहाव योजना के माईनर नहर निर्माण " में आने वाली निजी/शासकीय भूमियों एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 2348 - प्रका. - भू-अर्जन-2015.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील-जवा

(ग ) ग्राम- कोटवा पैपखार 89

(घ ) क्षेत्रफल -0.437 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

अर्जित रकबा ( हे. में ) निजी भूमि शासकीय भूमि

(3)

(2)

(1)

(अ) निजी पट्टे की भूमि

0.072

31

0.029

32

0.045

34

0.029

35

0.036

36

0.074

50

(3)

(2)

(1)

0.058

51

0.087

52

0.430

योग ..

(ब) शासकीय भूमि

0.007 33

0.007

योग .

0.437

महायोग

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत " त्योंथर बहाव योजना के माईनर नहर निर्माण " में आने वाली निजी /शासकीय भूमियों एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 2350- प्रका. - भू-अर्जन-2015. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील- जवा

(ग) ग्राम- गगहना पैपखार 119

(घ) क्षेत्रफल -0.907 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

शासकीय भूमि अर्जित रकबा ( हे . में ) निजी भूमि

(3)

(2)

(1)

(अ ) निजी पट्टे की भूमि

0.140

457

0.058

458

0.589

459

0.024

460

योग . 0.811

(ब) शासकीय भूमि

0.096 473

0.096

योग ..

0.907

महायोग ..

6747

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 दिसम्बर 2015

भाग 1 ]

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत " त्योंथर बहाव योजना के माईनर नहर निर्माण " में आने वाली निजी शासकीय भूमियों एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 2352- प्रका.- भू-अर्जन- 2015.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील- जवा

(ग) ग्राम- जोन्हा कोठार 203

(घ) क्षेत्रफल -3.765 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

अर्जित रकबा ( हे . में ) निजी भूमि शासकीय भूमि (3)

(2)

(1) (अ ) निजी पट्टे की भूमि

0.207

10

0.009

14.

0.115

16

0.074

17

0.111

20

0.109

21

0.127

23

0.012

24

0.053

78

0.058

79

0.202

95

0.017

234

0.040

235

0.106

250

0.036

253

0.040

255

0.070

256

0.058

257

(3)

(2)

(1)

0.045

282

0.060

283

0.059

284

0.063

287

0.001

306

1

0.006

350

0.094

358

0.038

359

0.014

361

0.002

362

0.220

363

1

0.033

377

0.069

378

0.070

379

0.021

380

0.005

381

0.076

382

0.121

383

0.001

384

0.100

385

0.139

386

0.001

389

11

0.113

390

0.008

396

0.070

505

0.145

506

0.114

527

0.041

532

1

0.069

533

0.023

534

0.037

535

0.056

538

0.001

539

0.125

541

0.079

542

0.013

564

योग .. 3.576

(ब ) शासकीय भूमि

0.079 13

0.008 94

0.015 236

0.013 291

0.061 372

0.013 537

0.189

योग .. महायोग 3.765 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 दिसम्बर 2015

6748

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत " त्योंथर बहाव योजना के माईनर नहर निर्माण " में आने वाली निजी/शासकीय भूमियों एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

रीवा, दिनांक 7 दिसम्बर 2015

पत्र. क्र. 2380 - प्रका.- भू-अर्जन 2015-16. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा -19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सतना

(ख) तहसील- रामनगर

(ग) ग्राम- नौगांव नं. 4

(घ) लगभग क्षेत्रफल-39.202 हेक्टेयर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा (हेक्टे. में)

(2)

(1) अ- निजी पट्टे की भूमि

0.042

36, 36/709

0.408

73, 73/746

0.101

74, 74/747

0.558 77/1 , 77/750

0.968 78/1 , 78/2 , 78/3 , 78/751

0.727 79/1 , 79/2 , 79/3 , 79/752

0.381 80/2

0.233 81/1 , 81/2

0.043 86/1 , 86/2 , 86/3 , 86/759

1.554 87, 87/760

0.272 88/1 , 88/2 , 88/3 , 88/761

0.545 89, 89/762

0.798 90, 90/763

1.120 91, 91/764

0.095 92/1 , 92/2 , 92/3 , 92/4 , 92/5, 92/765

1.917 93/1 , 93/2 , 93/3 , 93/4 , 93/5 , 93/766

0.385 95/1 , 95/2/क, 95/2/ख 95/768

0.473 96, 96/769

(2)

(1)

97, 97/767 , 97/770 2.428

0.646

98/1/क, 98/ 1 /ख , 98/2, 98/771

1.911

91/1/ख , 99/2, 99/772

0.053

188/1 , 188/2 , 188/861

189/1 , 189/2 , 189/862 0.161

190, 190/863 0.451

191, 191/864 0.353

192, 192/865 , 192/866/3/ख 1.312 193

193/866 शामिल नं 194/867, 195/868 , 197/870

0.231

193/866/1 शामिल नं. 197/867 193/866/2 , 194/867, 195/868/2 , 197/87 193/866/3 शामिल नं. 194/867 , 195/868 , 197/870

193/866/3/ख शामिल नं. 194/867 , 195/868 , 197/870

194/1 , 194/2 196/1 , 196/2 0.015

0.237

196/869/1 , 196/869/2 , 1.442 197/1 , 197/2

2.965

198/1 , 198/2 , 198/3 , 198/4 198/871/1/1 , 198/871/1/2 , 198/871/1/3 , 198/871/1/4, 198/871/5 , 198/71/1/6 ,

198/871/1/7 , 198/872/2 , 198/872/2 ,

0.221

199/1 , 199/2 , 199/3 , 199/4, 199/872/1 , 199/872/2

200/1 , 200/2 , 200/3 , 200/4 , 200/872/2 , 200/873/1/1 ,

1.589

200/873/1/2 , 200/873/1/3 , 200/873/1/4 , 200/873/1/5 , 200/873/2/1 , 200/873/2/2 , 200/874/1/1 ,

201/1 , 201/2 , 201/3 ,

0.367

201/874/1/3 , 201/874/1/4 , 201/874/2

224/1/क/1 , 224/1/क/1 /क/1 224/1/क/1 क/2, 224/1 /क/ 1 /क/3

3.776 224/1/क/2, 224/1/क/3 , 224/2, 224/3/क, 224/3/ख , 224/897 6749 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 दिसम्बर 2015

भाग 1 ]

(2)

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

0.095

रीवा, दिनांक 8 दिसम्बर 2015 (1) 277, 277/950/ 1/क 277/950/1 /ख , 277/950/ 1 /ग 277/950/2/क, 277/950/ 1 /ख, 277/950/1/1 , 277/950/2/क,

277/950/2/ख, 277 /950/2/ग

0.368

0.678

280, 280/953/1 282/1 , 282/2 , 282/3 , 282/4 , 282/5, 282/6, 282/7 , 282/8, 283/954, 283/1/क/1 ,

0.186

283/1/क/2, 283/1 /ख, 283/2, 283/3, 284/155 , 284/1 ,

पत्र क्र. 2382- प्रका.- भू-अर्जन-2015. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -

2.584

284/1, 284/2,

अनुसूची

2.585

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

284/3, 284/4,284/5, 286/6, 284/7, 284/8, 284/956/1/क, 284/956/1 /ख , 284/956/2

(ख) तहसील-जवा

0.031

293

(ग ) ग्राम- बम्हना कोठार 366

0.156

(घ) क्षेत्रफल-4.121 हेक्टेयर .

299/1 , 299/2 , 299/3, 299/971

खसरा नम्बर

0.403

300/1 , 300/2/क, 300/2/ख , 300/3 , 300/972

अर्जित रकबा ( हे. में) निजी भूमि (2) शासकीय भूमि (3) 0.469

(1)

301/1 , 301/2 , 301/973

0.263

( अ ) निजी पट्टे की भूमि

0.034

66

1.456

0.004

67

302, 302/974 303/1 , 303/ 2/क, 303/2ख, 303/3 , 303/975

0.009

68

0.451

0.029

309/981

69

0.062

70

0.008

71

0.134

0.083

74

310/1 , 310/2 , 310/982/1/क, 310/982/ 1 /ख , 310/982/2 , 310/982/3

0.051

75

0.002

311/1 , 311/2 , 311/4,

78

1.163

0.077

79

0.054

80

0.038

131

0.058

132

311/983/1 , 311/983/2 312/1 , 312/2 , 312/3 , 312/984 0.837 313/1 , 313/2 , 313/3 0.699 योग 38.751

0.040

150

0.022

151

ब- शासकीय भूमि की भूमि

0.034

152

309 0.451

0.034

153

0.040

154

0.038

155

0.109

260

योग .. 0.451 महायोग 39.202

0.070

268

0.038

336

0.077

339

0.024

343

0.044

344

0.009

345

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत बहुती मुख्य नहर के निर्माण कार्य में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 दिसम्बर 2015

6750

(3)

(2)

(1)

0.128

347

0.029

383

0.035

384

0.067

385

0.019

362

0.050

363

0.058

365

0.156

369

0.002

368

0.048

370

0.108

371

0.003

470

0.043

471

0.108

472

0.012

473

0.045

474

0.048

475

0.126

476

0.102

477

0.002

478

0.016

510

0.006

511

0.032

516

0.079

517

0.104

518

0.036

519

0.122

520

0.052

521

0.032

525

0.136

596

0.024

597

0.070

598

0.035

599

0.001

600

0.049

601

0.083

602

0.141

606

0.090

607

0.058

608

0.192

678

0.044

679

0.026

680

0.054

681

0.096

682

0.038

683

0.106

684

(अ) का योग 4.095

(3)

(2)

(1)

शासकीय भूमि

(ब )

0.026 252

(ब) का योग ..

0.026 4.121 (अ+ब) का महायोग .

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत " त्योंथर बहाव योजना की टमस मुख्य नहर की चिल्ला शाखा एवं माइनर नहर निर्माण " में आने वाली निजी/ शासकीय भूमियों एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 2384- प्रका. - भू-अर्जन-2015. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील - जवा

(ग ) ग्राम- अतरैला पैपखार

(घ ) लगभग क्षेत्रफल -0.588 हेक्टेयर .

खसरा नम्बर

अर्जित रकबा ( हे. में) निजी भूमि शासकीय भूमि (3)

(2)

(1)

( अ) निजी पट्टे की भूमि

0.024

160

0.217

163

0.096

165

0.102

228

0.002

250

0.109

251

0.038

252

योग (अ ) का योग.. 0.588

निरंक 0.588 ( ब ) शासकीय भूमि .. महायोग

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अंतर्गत " त्योंथर बहाव योजना के माइनर 6751' मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 दिसम्बर 2015

भाग 1 ]

नहर निर्माण " में आने वाली निजी/ शासकीय भूमियों एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 11554-जि.भू.अ. - 2015.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित खसरा भूमि, की, अनुसूची के पद ( 2) में उल्लेखित अर्जित भूमि रकबा का सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. एल. साकेत, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

कार्यालय , कलेक्टर, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

(क) जिला- सिवनी

सिवनी , दिनांक 8 दिसम्बर 2015

(ख) तहसील- सिवनी

(ग) ग्राम- सालीवाडा, प.ह.नं. 32/25

(घ) लगभग क्षेत्रफल-8.50 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में )

(2)

(1)

2.20 क्र. 11553 - जि.भू.अ. - 2015.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित खसरा भूमि, की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित अर्जित भूमि रकबा का सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत , इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

1

0.96

5

1.83 अनुसूची

6/1

0.80

6/2

(1 ) भूमि का वर्णन-

0.83

7

(क) जिला- सिवनी

0.41

9

(ख) तहसील- सिवनी

0.60 (ग ) ग्राम- दिवारा, प.ह.नं. 19/48

0.83

8

(घ) लगभग क्षेत्रफल-5.02 हेक्टेयर.

0.04

32

: खसरा नम्बर

योग . 8.50 अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

0.19

345

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- भसूडा नाला परियोजना लघु सिंचाई नहर निर्माण हेतु.

0.20

360

0.10

346/2

1.00

355/1

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय , कलेक्टर, भू-अर्जन अधिकारी सिवनी, जिला सिवनी में किया जा सकता है.

2.00

355/2

0.69

355/3

0.40

358/4

0.40

358/6

358/5

0.04 योग 5.02

क्र. 11555 - जि.भू.अ. - 2015.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित खसरा भूमि, की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित अर्जित भूमि रकबा का सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है , कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- भसूडा नाला परियोजना लघु सिंचाई नहर निर्माण हेतु.

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सिवनी

(ख) तहसील- सिवनी

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय , कलेक्टर, भू-अर्जन अधिकारी सिवनी, जिला सिवनी में किया जा सकता है.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 दिसम्बर 2015

6752

(ग ) ग्राम- बरेली, प.ह.नं. 19/23

( घ) लगभग क्षेत्रफल-0.96 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

0.06

276

0.90

275

योग 0.96

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- भसूडा नाला परियोजना लघु सिंचाई नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय , कलेक्टर, भू-अर्जन अधिकारी सिवनी , जिला सिवनी में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, भरत यादव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

सतना, दिनांक 10 दिसम्बर 2015

क्र. एफ. 285- भू-अर्जन 15. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013, संशोधन ( क्रमांक एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन (म. प्र. शासन/ निजी खाता) (क) जिला- सतना

(ख ) तहसील- अमरपाटन

(ग) नगर/ग्राम- डोमा

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-2.682 हेक्टर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा (हेक्टर में)

(2)

(1)

0.155

540

0.034 541/1

0.034

541/2

0.300 554/1

(2)

(1)

0.060

554/2

0.024

585

0.200

586

0.049

587/1

0.049

587/2

0.030

588/1

0.163

588/2

0.182

589

0.135

601

0.078

603/1

0.052

604/1

0.042

605

0.040

615/1

0.080

615/2

0.080

615/3

0.032

616

0.177

618/1

0.024

618/2

0.025

622/1

0.050

622/2

0.060

623/1

0.015

623/2

0.049

631/1

0.110

631/2

0.052

632

0.040

633/2

0.028

634

0.029

625/1

0.029

635/2

0.038

636

0.038

637

0.038

638/1

0.029

638/2

2.682

निजी खाता भूमि योग

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है-कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग सतना के अन्तर्गत अमझर बांध निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर (भू-अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संतोष मिश्र , कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव .

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 18 December 2015. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2015-12-18.51.Ordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2015-12-18.51.Ordinary.