मध्यप्रदेश शास
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सत्यमेव जयत
मध्यप्रदेश राजपत्र
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 1 ]
भोपाल , शुक्रवार, दिनांक 1 जनवरी 2016- पौष 11 , शक 1937
विषय-सूची
भांग 1.-( 1 ) राज्य शासन के आदेश , ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.
भाग 2.-स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.
भाग 3.-( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.
(2 ) सांख्यिकीय सूचनाएं,
( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, भाग 4.-(क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक,
(3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख ) ( 1 ) अध्यादेश , ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम,
(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, (2 ) अंतिम नियम.
भाग १
राज्य शासन के आदेश
सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 5 दिसम्बर 2015
क्र. ई- 1-290-2015-5- एक नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में दर्शाये भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना ( 3 ) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है :-
नवीन पदस्थापना क्र. अधिकारी का नाम तथा वर्तमान पदस्थापना
(3) (1) (2) 1 सुश्री सोनिया मीना (2013) , सहायक कलेक्टर , डिण्डोरी.
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व ) , राजनगर, जिला छतरपुर.
(3) (1)
(2)
2 श्री अमनबीर सिंह बैंस ( 2013 ) , अनुविभागीय अधिकारी सहायक कलेक्टर, उज्जैन. (राजस्व ) , डबरा, जिला ग्वालियर.
3 श्री हर्ष दीक्षित ( 2013) , अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व ) , बैहर जिला सहायक कलेक्टर, झाबुआ.
बालाघाट.
श्री ऋषि गर्ग ( 2013 ) , सहायक कलेक्टर, गुना..
4 अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , नरसिंहगढ़ , जिला राजगढ़.
5 सुश्री रजनी सिंह ( 2013 ) , सहायक कलेक्टर, खण्डवा. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , बीना, जिला सागर.
1
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2016.
2
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जनवरी 2016
(3) (1)
(2)
6 श्री सोमेश मिश्रा ( 2013 ) , सहायक कलेक्टर, बालाघाट.
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व ) , नैनपुर, जिला मण्डला.
7 श्री प्रियंक मिश्रा ( 2013 ) , सहायक कलेक्टर, टीकमगढ़ .
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सबलगढ़, जिला मुरैना.
8 श्री मयंक अग्रवाल ( 2013 ) , सहायक कलेक्टर , अनूपपुर.
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , पांढुर्ना, जिला छिन्दवाड़ा.
9 श्री अनूप कुमार सिंह (2013 ) , सहायक कलेक्टर, दतिया.
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , जावरा, जिला रतलाम.
10 श्री सतीश कुमार एस. (2013 ) , सहायक कलेक्टर, रतलाम.
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , केवलारी, जिला सिवनी.
11 श्री एस. कृष्ण चैतन्य ( 2013 ) , सहायक कलेक्टर, छिन्दवाड़ा.
अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , मऊगंज, जिला रीवा.
12. श्री फ्रेंक नोबल ए. ( 2013 ) , सहायक कलेक्टर, होशंगाबाद.
अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , सिहोरा , जिला जबलपुर.
13 श्री संदीप जी. आर. ( 2013 ) , सहायक कलेक्टर, जबलपुर.
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , महू, जिला इंदौर.
14 श्री गिरीश कुमार मिश्रा (2013 ) , सहायक कलेक्टर, छतरपुर.
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , शुजालपुर, जिला शाजापुर.
(2) भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय , कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग , नई दिल्ली की अधिसूचना क्रमांक 13017/38/2015 - एआईएस-1 , दिनांक 18 सितम्बर 2015 द्वारा सुश्री उमामहेश्वरी आर. परिवीक्षाधीन भाप्रसे ( 2013 ) की सेवाएं उत्तर प्रदेश संवर्ग से मध्यप्रदेश संवर्ग में स्थानांतरित किए जाने के फलस्वरूप उन्हें अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सहायक कलेक्टर, जबलपुर पदस्थ किया जाता है.
भोपाल, दिनांक 8 दिसम्बर 2015
क्र. ई- 5-465- आयएएस लीव-5- एक. ( 1 ) श्री प्रेमचंद मीना, आयएएस. , कृषि उत्पादन आयुक्त एवं अपर मुख्य सचिव , मध्यप्रदेश शासन, जेल विभाग को दिनांक 9 से 14 दिसम्बर 2015 तक, छह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
(2) श्री प्रेमचंद मीना की अवकाश अवधि में जेल विभाग का प्रभार श्री बी. पी. सिंह, अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री प्रेमचंद मीना को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कृषि उत्पादन आयुक्त एवं अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन , जेल विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) श्री प्रेमचंद मीना द्वारा कृषि उत्पादन आयुक्त एवं अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जेल विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री बी. पी. सिंह, जेल विभाग के प्रभार से मुक्त होंगे.
(5 ) अवकाशकाल में श्री प्रेमचंद मीना को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री प्रेमचंद मीना अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
क्र. ई - 5-685 - आयएएस- लीव - 5 - एक. ( 1 ) श्री डी. पी. आहूजा, आयएएस. , प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश ट्रेड एण्ड इंवेस्टमेंट फेसिलिटेशन कार्पोरेशन लिमि. (ट्रायफेक ) को दिनांक 28 दिसम्बर 2015 से 2 जनवरी 2016 तक, छह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 27 दिसम्बर 2015 एवं 3 जनवरी 2016 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है ...:
(2) अवकाश से लौटने पर श्री डी. पी. आहूजा को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश ट्रेड एण्ड इंवेस्टमेंट फेसिलिटेशन कार्पोरेशन लिमि. ( ट्रायफेक ) के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3) अवकाशकाल में श्री डी. पी. आहूजा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री डी. पी. आहूजा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
भोपाल, दिनांक 11 दिसम्बर 2015
क्र. ई- 13-17-2015-5- एक. भारत सरकार , कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग , नई दिल्ली द्वारा श्री सचिन सिन्हा, भाप्रसे (95 ) , सचिव, मध्यप्रदेश शासन , खेल एवं युवक कल्याण विभाग का नामांकन इशा (फाउण्डेशन ) योगा सेन्टर, कोयम्बटूर में दिनांक 14 दिसम्बर 2015 से 18 दिसम्बर 2015 तक आयोजित " Inner Engineering Leadership Programme " हेतु किया गया है. राज्य शासन द्वारा श्री सिन्हा को उक्त प्रशिक्षण में भाग लेने की अनुमति दी जाती है.
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जनवरी 2016
भाग 1 ]
( 2 ) श्री सचिन सिन्हा, भाप्रसे ( 95 ) के उक्त प्रशिक्षण में भाग लेने की अवधि में उनका प्रभार श्री प्रमोद अग्रवाल , भाप्रसे ( 91 ) , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से सौंपा जाता है.
क्र. ई- 5-560- आयएएस- लीव - 5- एक. ( 1 ) श्री मोहम्मद सुलेमान, आयएएस . , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग को दिनांक 21 से 23 दिसम्बर 2015 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 19, 20 एवं 24, 25 दिसम्बर 2015 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
(2 ) श्री मोहम्मद सुलेमान की अवकाश अवधि में उनके कार्य का प्रभार श्री व्ही. एल. कांताराव, आयुक्त, उद्योग, मध्यप्रदेश तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य उद्योग निगम वस्त्र निगम एवं लघु उद्योग निगम को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.
(3) अवकाश से लौटने पर श्री मोहम्मद सुलेमान को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) श्री मोहम्मद सुलेमान द्वारा प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री व्ही. एल. कांताराव उक्त प्रभार से मुक्त होंगे.
(5 ) अवकाशकाल में श्री मोहम्मद सुलेमान को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मोहम्मद सुलेमान अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
क्र. ई -5-842 - आयएएस- लीव- 5- एक. ( 1 ) श्री एस. पी . एस. सलूजा, आयएएस. , अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर को दिनांक 9 से 18 दिसम्बर 2015 तक, दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 19 एवं 20 दिसम्बर 2015 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
(2) अवकाश से लौटने पर श्री एस . पी . एस . सलूजा को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर आयुक्त, इंदौर संभाग , इंदौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(3) अवकाशकाल में श्री एस. पी. एस . सलूजा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि श्री एस. पी. एस. सलूजा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
3 भोपाल , दिनांक 14 दिसम्बर 2015
क्र. ई- 5-457- आयएएस- लीव- 5 - एक. ( 1 ) श्रीमती कंचन जैन, आयएएस . , महानिदेशक , आरसीव्हीपी नरोन्हा प्रशासन अकादमी, भोपाल तथा पदेन अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (विधिक एवं सतर्कता प्रकोष्ठ ) को समसंख्यक आदेश दिनांक 4दिसम्बर 2015 द्वारा दिनांक 14 से 26 दिसम्बर 2015 तक, तेरह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, में आंशिक संशोधन करते हुए, अब , उन्हें दिनांक 21 दिसम्बर 2015 से 2 जनवरी 2016 तक, तेरह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 19, 20 दिसम्बर 2015 एवं 3 जनवरी 2016 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
(2) शेष कंडिकाएं समसंख्यक आदेश दिनांक 4 दिसम्बर 2015 अनुसार यथावत् रहेंगी.
क्र. ई- 5-570- आयएएस- लीव- एक- 5.- ( 1 ) श्री अजीत केसरी, भाप्रसे, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग को दिनांक 14 दिसम्बर 2015 को एक दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
(2) अवकाश से लौटने पर श्री अजीत केसरी को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3 ) अवकाशकाल में श्री अजीत केसरी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अजीत केसरी , अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
क्र. ई- 5-612 - आयएएस- लीव- 5- एक. ( 1 ) श्री मनु श्रीवास्तव, आयएएस. , प्रमुख सचिव , नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग तथा विकअ- सह- आयुक्त, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा एवं प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम को दिनांक 23 से 29 दिसम्बर 2015 तक सात दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
(2 ) श्री मनु श्रीवास्तव की अवकाश अवधि में उनके कार्य का प्रभार श्रीमती गौरी सिंह, प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग तथा आयुष विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री मनु श्रीवास्तव को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न प्रमुख सचिव , नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग तथा विकअ- सह- आयुक्त, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा एवं प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 जनवरी 2016
(4) श्री मनु श्रीवास्तव द्वारा प्रमुख सचिव, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग तथा विकअ-सह- आयुक्त, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा एवं प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती गौरी सिंह उक्त प्रभार से मुक्त होंगी.
(5) अवकाशकाल में श्री मनु श्रीवास्तव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मनु श्रीवास्तव, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
भोपाल, दिनांक 16 दिसम्बर 2015
क्र. ई-5-817- आयएएस लीव - 5- एक. ( 1 ) श्री राहुल जैन , आयएएस . , कलेक्टर , जिला रीवा को दिनांक 17 से 26 दिसम्बर 2015 तक, दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 27 दिसम्बर 2015 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की भी अनुमति प्रदान की जाती है.
(2) श्री राहुल जैन की अवकाश अवधि में श्री नागेन्द्र मिश्रा, अपर कलेक्टर, रीवा को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक , कलेक्टर, जिला रीवा का प्रभार सौंपा जाता है.
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री राहुल जैन को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला रीवा के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) श्री राहुल जैन द्वारा कलेक्टर, जिला रीवा का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री नागेन्द्र मिश्रा कलेक्टर , जिला रीवा के प्रभार से मुक्त होंगे.
(5) अवकाशकाल में श्री राहुल जैन को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राहुल जैन , अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
क्र. ई- 5-919- आयएएस- लीव- 5 - एक. ( 1 ) डॉ. जे. विजय कुमार, आयएएस. , मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, मण्डला को दिनांक 26 दिसम्बर 2015 से 2 जनवरी 2016 तक, आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ 24 , 25 दिसम्बर 2015 एवं 3 जनवरी 2016 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
(2 ) अवकांश से लौटने पर डॉ. जे. विजय कुमार को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक स्थानापन्न मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत , मण्डला के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3 ) अवकाशकाल में डॉ. जे. विजय कुमार को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. जे. विजय कुमार अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
भोपाल , दिनांक 17 दिसम्बर 2015
क्र. ई- 1-403-2015-5- एक. श्री संजीव सिंह, भाप्रसे (2005 ) , नियंत्रक, शासकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री तथा संचालक, आपदा प्रबंध संस्थान ( डीएमआई ) एवं अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी , मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण को अपने कर्तव्यों के साथ- साथ आगामी आदेश तक, पदेन उप सचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग भी घोषित किया जाता है.
क्र. ई- 1-447-2015-5- एक. श्री उपेन्द्र जैन, भापुसे. , संचालक, खेल एवं युवा कल्याण, मध्यप्रदेश भोपाल दिनांक 16 से 29 दिसम्बर 2015 तक अर्जित अवकाश पर है. श्री जैन की उपरोक्त अवकाश अवधि में श्री सचिन सिन्हा, भा. प्र. से. ( 1995 ) सचिव , मध्यप्रदेश शासन, खेल एवं युवा कल्याण विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ संचालक, खेल एवं युवा कल्याण , मध्यप्रदेश भोपाल का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.
(2) श्री उपेन्द्र जैन द्वारा संचालक, खेल एवं युवा कल्याण का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री सचिन सिन्हा , भाप्रसे ( 1995 ) केवल संचालक, खेल एवं युवा कल्याण, मध्यप्रदेश भोपाल के प्रभार से मुक्त होंगे.
क्र. ई- 5-888- आयएएस लीव-5- एक. ( 1 ) श्री कर्मवीर शर्मा, भाप्रसे, तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत डिण्डोरी (वर्तमान में आयुक्त, नगर पालिक निगम, रीवा ) को दिनांक 21 से दिनांक 30 दिसम्बर 2015 तक, दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 19 एवं 20 दिसम्बर 2015 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है .
(2) अवकाश से लौटने पर श्री कर्मवीर शर्मा को अस्थायी रुप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न आयुक्त, नगर पालिक निगम , रीवा के पद पर पदस्थ किया जाता है..
(3 ) अवकाशकाल में श्री कर्मवीर शर्मा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री कर्मवीर शर्मा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
क्र. ई- 5-900- आयएएस- लीव-5 - एक. ( 1 ) श्री आनन्द कुमार शर्मा, आयएएस. , अपर सचिव, मध्यप्रदेश मंत्रालय को दिनांक 21 दिसम्बर 2015 से 5 जनवरी 2016 तक, सोलह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 19 एवं 20 दिसम्बर 2015 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 जनवरी 2016
भाग 1 ]
(2 ) अवकाश से लौटने पर श्री आनन्द कुमार शर्मा को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक , स्थानापन्न अपर सचिव, मध्यप्रदेश मंत्रालय के पद पर पदस्थ किया जाता है..
(3 ) अवकाशकाल में श्री आनन्द कुमार शर्मा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आनन्द कुमार शर्मा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
क्र. ई - 5-896- आयएएस- लीव-5- एक. ( 1 ) श्री राजेन्द्र सिंह , आयएएस. , अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मध्यप्रदेश मेला तीर्थ प्राधिकरण तथा राजस्व विभाग को दिनांक 26 से 31 दिसम्बर 2015 तक, छह दिन का आर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
(2 ) अवकाश से लौटने पर श्री राजेन्द्र सिंह को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मध्यप्रदेश मेला तीर्थ प्राधिकरण तथा राजस्व विभाग के पद पर पदस्थ पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3) अवकाशकाल में श्री राजेन्द्र सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राजेन्द्र सिंह , अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
भोपाल , दिनांक 18 दिसम्बर 2015
क्र. ई- 5-532- आयएएस लीव-5- एक ( 1 ) श्रीमती सलीना सिंह, आयएएस. , मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी , मध्यप्रदेश एवं पदेन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विधि ( निर्वाचन ) विभाग को दिनांक 22 से 31 दिसम्बर 2015 तक दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
(2) श्रीमती सलीना सिंह की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री एस. एस. बंसल, भाप्रसे विकअ- सह- संयुक्त निर्वाचन पदाधिकारी तथा पदेन सचिव , मध्यप्रदेश शासन, विधि एवं विधायी कार्य ( केवल निर्वाचन कार्य ) विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्रीमती सलीना सिंह को अस्थायी 'रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश एवं पदेन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , विधि (निर्वाचन ) विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) श्रीमती सलीना सिंह द्वारा मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश एवं पदेन प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन , विधि (निर्वाचन ) विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री एस. एस. बंसल उक्त प्रभार से मुक्त होंगे.
5 (5 ) अवकाशकाल में श्रीमती सलीना सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती सलीना सिंह अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.
क्र. ई- 5-557- आयएएस लीव-5 - एक. ( 1 ) श्री राजीव रंजन , आयएएस. , विकअ-सह- आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त, ग्वालियर तथा प्रमुख राजस्व आयुक्त एवं पदेन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग को दिनांक 21 दिसम्बर 2015 से 2 जनवरी 2016 तक, तेरह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है, तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 19 , 20 दिसम्बर 2015 एवं 3 जनवरी 2016 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है. साथ ही यह भी निर्देशित किया जाता है कि श्री के. के. सिंह, प्रमुख सचिव , राजस्व विभाग के कर्तव्य पर उपस्थित होने के पश्चात् ही अवकाश पर प्रस्थित हों.
(2) श्री राजीव रंजन की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री आशीष श्रीवास्तव, भाप्रसे, सदस्य मध्यप्रदेश राजस्व मण्डल , ग्वालियर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक सौंपा जाता है .
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री राजीव रंजन को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न विकअ- सह- आयुक्त, भू- अभिलेख एवं बंदोबस्त, ग्वालियर तथा प्रमुख राजस्व आयुक्त एवं पदेन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) श्री राजीव रंजन द्वारा विकअ- सह - आयुक्त, भू- अभिलेख एवं बंदोबस्त, ग्वालियर तथा प्रमुख राजस्व आयुक्त एवं पदेन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री आशीष श्रीवास्तव उक्त प्रभार से मुक्त होंगे.
(5 ) अवकाशकाल में श्री राजीव रंजन, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राजीव रंजन अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
क्र. ई -5-608- आयएएस लीव-5-( एक) .-( 1 ) श्री आशीष श्रीवास्तव, आयएएस . , सदस्य, राजस्व मण्डल, ग्वालियर को दिनांक 9 से 20 नवम्बर 2015 तक, बारह दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 21 , 22 नवम्बर 2015 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है .
(2 ) अवकाश से लौटने पर श्री आशीष श्रीवास्तव को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सदस्य, राजस्व मंडल, ग्वालियर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जनवरी 2016.
6
(3) श्री आशीष श्रीवास्तव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आशीष श्रीवास्तव अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
क्र. ई- 5-677 - आयएएस- लीव- 5 - एक. ( 1 ) श्री एम. के. वाष्र्णेय , आयएएस . , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग एवं श्रम विभाग को दिनांक 18 से 21 जनवरी 2016 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 16 एवं 17 जनवरी 2016 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान का जाती है.
(2 ). श्री एम. के. वाष्र्णेय की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्रीमती रश्मि अरूण शमी, भाप्रसे सचिव, ( कार्मिक ) मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभागं एवं संसदीय कार्य विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.
(3) अवकाश से लौटने पर श्री एम. के. वाष्र्णेय को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग एवं श्रम विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4 ) श्री एम. के. वाष्र्णेय द्वारा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग एवं श्रम विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती रश्मि अरूण शमी उक्त प्रभार से मुक्त होंगी.
(5) अवकाशकाल में श्री एम. के. वाष्र्णेय को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एम. के. वाष्र्णेय. अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
क्र. ई -5-709 - आयएएस लीव-5- ( एक ) .- ( 1 ) श्रीमती सीमा शर्मा , आयएएस. , सचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग को दिनांक 15 से 23 जनवरी 2016 तक, नौ दिन का एक्स- इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 24 जनवरी 2016 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है.
(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती सीमा शर्मा को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सचिव , मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
[भाग 1 (3), अवकाशकाल में श्रीमती सीमा शर्मा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती सीमा शर्मा अवकाश पर नहीं जाती तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.
क्र. ई- 5-766 - आयएएस- लीव- 5 - एक. ( 1 ) श्री शोभित जैन, आयएएस. , प्रबंध संचालक, एम. पी. स्टेट को-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड, भोपाल एवं आयुक्त, अनुसूचित जनजाति कल्याण को दिनांक 21 दिसम्बर 2015 से 2 जनवरी 2016 तक, तेरह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 19 , 20 दिसम्बर 2015 एवं 3 जनवरी 2016 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
(2 ) श्री शोभित जैन की अवकाश अवधि में आयुक्त, अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग का प्रभार श्री आर. के. मिश्रा, अपर आयुक्त, अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक सौंपा जाता है .
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री शोभित जैन को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रबंध संचालक, एम . पी. स्टेट को-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड, भोपाल एवं आयुक्त, अनुसूचित जनजाति कल्याण के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) श्री शोभित जैन द्वारा प्रबंध संचालक, एम. पी . स्टेट को- ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड, भोपाल एवं आयुक्त, अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री आर. के. मिश्रा, आयुक्त, अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के प्रभार से मुक्त होंगे.
(5) अवकाशकाल में श्री शोभित जैन को अवकाश वेतन एवं ' भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री शोभित जैन अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
क्र. ई- 5-774- आयएएस- लीव- 5 - एक. ( 1 ) श्री अजीत कुमार, आयएएस. , मिशन संचालक, मध्यप्रदेश समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन तथा अतिरिक्त परियोजना संचालक, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, भोपाल को दिनांक 22 से 31 दिसम्बर 2015 तक, दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
7 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जनवरी 2016
भाग 1 ]
शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग तथा प्रबंध संचालक, जल निगम , मर्यादित के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(2 ) अवकाश से लौटने पर श्री अजीत कुमार को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न मिशन संचालक, मध्यप्रदेश समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन तथा अतिरिक्त परियोजना संचालक, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(4) श्री अश्विनी कुमार राय द्वारा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग तथा प्रबंध संचालक, जल निगम, मर्यादित का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री एस . एन. मिश्रा उक्त प्रभार से मुक्त होंगे.
(3 ) अवकाशकाल में श्री अजीत कुमार को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था..
( 5) अवकाशकाल में श्री अश्विनी कुमार राय को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अजीत कुमार अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अश्विनी कुमार राय अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
क्र. ई- 5-775 - आयएएस लीव-5- एक.- ( 1 ) श्री एम. सेलवेन्द्रन , भाप्रसे, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम, भोपाल एवं कार्यपालक संचालक, राज्य लोक सेवा प्राधिकरण को दिनांक 17 से 31 दिसम्बर 2015 तक, पन्द्रह दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
क्र. ई- 5-880- आयएएस लीव-5-एक. ( 1 ) श्री मोहनलाल मीणा, आयएएस. , संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, मध्यप्रदेश को दिनांक 26 से 31 दिसम्बर 2015 तक, छह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
(2) अवकाश से लौटने पर श्री मोहनलाल मीणा को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक स्थानापन्न संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास , मध्यप्रदेश के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(2) अवकाश से लौटने पर श्री एम. सेलवेन्द्रन को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम, भोपाल एवं कार्यपालक संचालक, राज्य लोक सेवा प्राधिकरण के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(3 ) अवकाशकाल में श्री मोहनलाल मीणा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(3) अवकाशकाल में श्री एम. सेलवेन्द्रन को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मोहनलाल मीणा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एम. सेलवेन्द्रन अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
भोपाल, दिनांक 21 दिसम्बर 2015
क्र. ई- 1-322-2015-5- एक. पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के आदेश क्रमांक एफ6-24-2008-54-2, दिनांक 14 दिसम्बर 2015 द्वारा श्री एस. के. फारूकी , अतिरिक्त कार्यपालन यंत्री, मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम की सेवाएं मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड में मुख्य कार्यपालन अधिकारी के पद पर प्रतिनियुक्ति पर सौंपी गई है.
क्र. ई-5-832- आयएएस- लीव- 5 - एक. ( 1 ) श्री अश्विनी कुमार राय, आयएएस. , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश जल निगम, मर्यादित को दिनांक 21 दिसम्बर 2015 से 2 जनवरी 2016 तक, तेरह दिन का एक्स- इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 19 , 20 दिसम्बर 2015 तथा दिनांक 3 जनवरी 2016 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है .
(2 ) उक्त आदेश के संदर्भ में श्री निसार अहमद, भाप्रसे (2003 ) , सचिव, अल्पसंख्यक आयोग , पिछड़ा वर्ग आयोग एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड ( अतिरिक्त प्रभार ) तथा प्रशासक, मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड को केवल मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त किया जाता है.
(2) श्री अश्विनी कुमार राय की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री एस. एन. मिश्रा, भाप्रसे, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, परिवहन विभाग तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी , मध्यप्रदेश इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अॅन्टोनी डिसा, मुख्य सचिव.
(3) अवकाश से लौटने पर श्री अश्विनी कुमार राय को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जनवरी 2016
8
भोपाल, दिनांक 18 दिसम्बर 2015
क्र. एफ 5-07-2015- एक ( 1 ) .- उच्च न्यायालय, न्यायाधिपतिगण (सेवा शर्तें ) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अन्तर्गत मध्यप्रदेश के राज्यपाल , जस्टिस श्रीमती एस. आर. बाघमारे, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय , खण्डपीठ इन्दौर को निम्नांकित विवरण अनुसार अवकाश स्वीकृत करते हैं:-
अ. क्र.
अवकाश का अभियुक्ति प्रकार
कुल दिन
अवकाश अवधि
(5)
(3) (4)
(2)
(1)
02
01 दिनांक 5-11-2015 से 6-11-2015.
पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश.
क्र. एफ 5-12-2014- एक( 1 ).- उच्च न्यायालय , न्यायाधिपतिगण (सेवा शर्तें ) अधिनियम , 1954 की धारा 13 के अन्तर्गत मध्यप्रदेश के राज्यपाल , जस्टिस श्री सुशील कुमार पालो, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय , खण्डपीठ ग्वालियर को निम्नांकित विवरण अनुसार अवकाश स्वीकृत करते हैं:-
अवकाश का अभियुक्ति अ. क्र.
प्रकार
कुल दिन
अवकाश अवधि
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
अवकाश के पूर्व में दिनांक 01. दिनांक 23-11-2015 से 27-11-2015.
05 पूर्ण वेतन तथा भत्तों
सहित
अवकाश.
21-11-2015, 22-11-2015 एवं अवकाश के पश्चात्
28-11-2015 व29-11-2015 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति सहित.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, के. के. कातिया , अपर सचिव.
भोपाल, दिनांक 18 दिसम्बर 2015
क्र. ई-5-938 - आयएएस लीव-5-( एक ) . ( 1 ) श्री मधुकर अग्नेय , आयएएस. , तत्कालीन कलेक्टर, जिला भिण्ड ( वर्तमान में उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , अनुसूचित जाति कल्याण, मंत्रालय) को दिनांक 22 से 30 जून 2015 तक, नौ दिन का लघुकृत अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.
(2) अवकाशकाल में श्री मधुकर अग्नेय को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(3 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मधुकर अग्नेय अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, फजल मोहम्मद , अवर सचिव " कार्मिक ".
गृह विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 15 दिसम्बर 2015
क्र. एफ 1 (ए) 130-94-ब-2- दो. श्री अरुण प्रताप सिंह , भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, ( आर. एन . डी. पुलिस मैन्युअल ) पुलिस मुख्यालय, भोपाल के अस्वस्थ्यता के कारण दिनांक 12 से 21 अगस्त 2015 तक कुल दस दिवस लघुकृत अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
(2) उक्त अवकाश के उपभोग के एवज में इनके लघुकृत अवकाश खाते से बीस दिवस का अर्द्धवैतनिक अवकाश घटाया जाता है .
(3) अवकाशकाल में श्री अरुण प्रताप सिंह, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था .
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अरुण प्रताप सिंह, भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
भोपाल, दिनांक 17 दिसम्बर 2015
क्र. एफ 1 ( ए) 27-94- ब-2- दो. राज्य शासन द्वारा श्री आलोक रंजन, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक ( प्रशासन ) , पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 9 से 11 दिसम्बर 2015 तक कुल तीन दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 12-13 दिसम्बर 2015 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया जाता है.
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जनवरी 2016
भाग 1 ]
(2) श्री आलोक रंजन भापुसे की अवकाश अवधि में इनका कार्य श्री वेदप्रकाश शर्मा, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक (कार्मिक ) , पु. मु. , भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ- साथ सम्पादित किया जायेगा.
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री आलोक रंजन, भापुसे को अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक (प्रशासन) , पुलिस मुख्यालय , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4 ) श्री आलोक रंजन, भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्य मुक्त हो जावेंगे ..
(5) अवकाशकाल में श्री आलोक रंजन, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि श्री आलोक रंजन, भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
क्र. एफ 1 ( ए) 185-99-ब- 2- दो. श्री वेदप्रकाश शर्मा, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक ( कार्मिक) , भोपाल को आकस्मिक अवकाश दिनांक 21 से 26 दिसम्बर 2015 तक अवधि में सपरिवार खण्ड वर्ष 2014-17 प्रथम पार्ट वर्ष 2014-15 में गृह नगर यात्रा के बदले गंगटोक ( सिक्किम ) जाने हेतु अवकाश यात्रा सुविधा की अनुमति के साथ 10 दिवस अर्जित अवकाश नकदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-
संबंध
(3)
क्रमांक (1)
परिवार के सदस्यों के नाम (2)
9 ' प्रावधिक' शब्द विभाग द्वारा विलोपित कर नियुक्ति आदेश जारी किये जायें .
(2) इस विभाग के पत्र दिनांक 16 दिसम्बर 2014 , 9 जनवरी, 2015 , 18 मई 2015 , 4 जुलाई 2015, 29 जुलाई 15 एवं 16 अक्टूबर 2015 द्वारा डॉ. ( श्रीमती ) रेखा खंडिया की नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ करते हुये पुलिस मुख्यालय को इनके चरित्र अनुप्रमाणन हेतु, आयुक्त स्वास्थ्य सेवायें, म. प्र. भोपाल को इनके स्वास्थ्य परीक्षण हेतु, कलेक्टर भोपाल को इनके जाति प्रमाण- पत्र के सत्यापन हेतु एवं ( श्रीमती ) खंडिया को निर्धारित प्रपत्र में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्वयं का जाति प्रमाण- पत्र प्रस्तुत करने हेतु, स्वास्थ्य परीक्षण हेतु, संबंधित कार्यालय में उपस्थित होने हेतु एवं शैक्षणिक अभिलेखों के सत्यापन हेतु विभाग में उपस्थित होने के लिये समय - समय पर निर्देशित किया गया.
-स्वयं
श्री वेदप्रकाश शर्मा
1.
-पत्नी
2. श्रीमती पुष्पांजली
3. श्री वेदार्थ
-पुत्र
भोपाल , दिनांक 18 दिसम्बर 2015
क्र. एफ 1 (बी ) 83-14-बी-4- दो. म. प्र. लोक सेवा आयोग के पत्र क्र. 13145-45-13- चयन, दिनांक29 अक्टूबर 2014 के साथ संलग्न प्राप्त वैज्ञानिक अधिकारी ( जीव विज्ञान ) राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला गृह ( पुलिस ) विभाग के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु चयन सूची के स . क्र. - 27, अनुक्रमांक 100009 , डॉ. ( श्रीमती ) रेखा खंडिया का चयन लोक सेवा आयोग द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग ( महिला वर्ग ) के तहत प्रावधिक रूप से किया जाकर विभाग को यह निर्देशित किया गया था कि डॉ. ( श्रीमती ) रेखा खंडिया द्वारा ' निर्धारित प्रारूप में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र' संबंधी अभिलेख प्राप्त करने के पश्चात् ही आवेदिका के नाम के सम्मुख (3 ) पुलिस मुख्यालय से इनका चरित्र अनुप्रमाणन दिनांक 24 जनवरी 2015 को प्राप्त हुआ. डॉ. ( श्रीमती ) रेखा खंडिया द्वारा दिनांक 13 जुलाई 2015 को विभाग में उपस्थित होकर अपने शैक्षणिक अभिलेखों का सत्यापन कराया गया. कलेक्टर भोपाल के पत्र दिनांक 16 जुलाई 2015 द्वारा कार्यालय तहसीलदार, हुजुर जिला भोपाल का संलग्न पत्र दिनांक 25 जून 2015 प्राप्त हुआ जिसमें यह उल्लेखित है कि कु. रेखा मोरछले का जाति प्रमाण पत्र क्रमांक45 /तहसील हुजूर 84 , दिनांक 19 जून 1984 का सत्यापन इसलिये नहीं किया जा सकता क्योंकि वर्तमान में उक्त कार्यालय में वर्ष 1984 के जाति प्रमाण- पत्र से संबंधित पंजी एवं अन्य अभिलेख पुराने होने से उपलब्ध नहीं हैं. विभाग के पत्र दिनांक 18 मई 2015, 4 जुलाई 2015, 29 जुलाई , 2015 एवं 21 अक्टूबर 2015 द्वारा . डॉ. ( श्रीमती ) रेखा खंडिया को निर्धारित प्रपत्र में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण- पत्र प्रस्तुत करने , चरित्र सत्यापन के संबंध में शपथ- पत्र प्रस्तुत करने एवं संभागीय चिकित्सा बोर्ड के समक्ष उपस्थित होकर अपना स्वास्थ्य परीक्षण कराने हेतु निर्देशित किया जाकर यह भी निर्देशित किया गया कि दिनांक 21 अक्टूबर 2015 तक जाति प्रमाण- पत्र, शपथ एवं स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त न होने की दशा में वैज्ञानिक अधिकारी ( जीव विज्ञान ) के पद पर चयन उपरान्त इनका नियुक्ति संबंधी दावा सदैव के लिये समाप्त किये जाने की कार्यवाही विभाग द्वारा की जायेगी .
(4) डॉ. ( श्रीमती ) रेखा खंडिया द्वारा दिनांक 5 नवम्बर 2015 को शपथ- पत्र एवं सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिनांक 3 अक्टूबर 2015 को इनकी जाति के संबंध में जारी किये गये प्रमाण- पत्र की छायाप्रति विभाग में प्रस्तुत की गई. म. प्र . लोक सेवा आयोग , इंदौर के पत्र क्र. 13145-45-13- चयन , दिनांक 29 अक्टूबर 2014 की कण्डिका- 03 में उल्लेखित अनुसार ' मुख्य सूची की वैधता अवधि इस पत्र के जारी होने के दिनांक से एक वर्ष है एवं अनुपूरक सूची की वैधता अवधि एक वर्ष छः माह है ' इस प्रकार वैज्ञानिक अधिकारी ( जीव विज्ञान ) के रिक्त पद पर नियुक्ति हेतु मुख्य सूची की वैधता अवधि [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जनवरी 2016
10
दिनांक 28 अक्टूबर 2015 को समाप्त होने के पश्चात् डॉ. ( श्रीमती ) रेखा खंडिया द्वारा अपना जाति प्रमाण पत्र एवं शपथ पत्र दिनांक 5 नवम्बर 2015 को विभाग में प्रस्तुत किया गया है. इनकी स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्ट भी अप्राप्त है.
(5) अतः राज्य शासन द्वारा डॉ. ( श्रीमती ) रेखा खंडिया के द्वारा मुख्य सूची की वैधता अवधि के भीतर स्वयं का जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने, चरित्र सत्यापन संबंधी शपथ पत्र प्रस्तुत न करने एवं इनकी स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त न होने के कारण म. प्र. लोक सेवा आयोग, इन्दौर के पत्र दिनांक 29 अक्टूबर 2014 के द्वारा मुख्य चयन सूची में स. क्र. 27, अनुक्रमांक 100009 के तहत डॉ. (श्रीमती) रेखा खंडिया का वैज्ञानिक अधिकारी ( जीव विज्ञान ) के पद पर ' प्रावधिक' रूप से किये गये चयन उपरान्त इनका उक्त पद पर नियुक्ति संबंधी दावा सदैव के लिये समाप्त मान्य किया जाता है.
भोपाल , दिनांक 21 दिसम्बर 2015
क्र. एफ 1 (ए) 398-88- ब- 2-दो. राज्य शासन द्वारा डॉ. विजय कुमार, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक (अग्निशमन सेवाएं) , पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 21 से 31 दिसम्बर 2015 तक कुल ग्यारह दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 19-20 दिसम्बर 2015 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया जाता है.
(2) डॉ. विजय कुमार, भापुसे, की अवकाश अवधि में इनका चालू कार्य श्रीमती अरूणा मोहन राव, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक (महिला अपराध) पु. मु. , भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ- साथ सम्पादित किया जायेगा.
(3 ) अवकाश से लौटने पर डॉ. विजय कुमार, भापुसे को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न अति. पुलिस महानिदेशक ( अग्निशमन सेवाएं) , पुलिस मुख्यालय , भोपाल के पद पुनः पदस्थं किया जाता है.
(4) डॉ. विजय कुमार, भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यमुक्त हो जावेंगे.
(5) अवकाशकाल में डॉ. विजय कुमार, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि डॉ. विजय कुमार, भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, कमला उपाध्याय , अवर सचिव..
विभाग प्रमुखों के आदेश
कार्यालय , कलेक्टर, जिला देवास , मध्यप्रदेश
देवास, दिनांक 15 दिसम्बर 2015
क्र. 1278 - एपीडी- 2015.- मण्डी समिति के सम्मेलनों में भाग लेने के लिये म. प्र. कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा 11. के अंतर्गत मण्डी समिति हाटपिपल्या के लिये माननीय श्री दीपक जोशी जी, विधायक, विधानसभा क्षेत्र-172 , हाटपिपल्या की ओर से श्री महेन्द्रपाल सिंह पिता भेरूसिंह, निवासी ग्राम फांगटी, तहसील हाटपिपल्या, जिला देवास को प्रतिनिधि नामांकित किया जाता है.
आशुतोष अवस्थी, कलेक्टर.
कार्यालय, राज्यपाल का सचिवालय, मध्यप्रदेश , भोपाल
राजभवन , भोपाल, दिनांक 23 दिसम्बर 2015
क्रमांक एफ- 1-2-15- रा.स. यू.ए. - 1-1526.-नानाजी देशमुख, पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम , 2009 (क्र. 16 सन् 2009) की धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कुलाधिपतिजी, नानाजी देशमुख , पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय , जबलपुर के द्वारा उक्त विश्वविद्यालय के नियमित कुलपति के पद पर नियुक्ति हेतु कम से कम तीन व्यक्तियों का पैनल अनुशंसित करने के लिये निम्नलिखित व्यक्तियों की समिति गठित की गई है:-
1. डॉ. राजकुमार सिंह , डायरेक्टर
इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट
(डीम्ड यूनिवर्सिटी)
इज्जतनगर ( उ. प्र. ).
समिति के अध्यक्ष कुलाधिपतिजी द्वारा नामांकित 11
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जनवरी 2016
भाग 1 ]
समिति के सदस्य
2.
विश्वविद्यालय के प्रबंध बोर्ड द्वारा नामांकित.
डॉ. गोविन्द प्रसाद मिश्रा ( पूर्व कुलपति) , जबलपुर.
समिति के सदस्य
3.
राज्य सरकार, पशुपालन विभाग द्वारा नामांकित.
श्री प्रभांशु कमल, प्रमुख सचिव, म. प्र. शासन, पशुपालन विभाग, भोपाल.
(2 ) कुलाधिपतिजी के द्वारा डॉ. राज कुमार सिंह, डायरेक्टर को उक्त समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है.
(3 ) समिति इस अधिसूचना के प्रसारित होने की तिथि से छः सप्ताह की अवधि में पैनल प्रस्तुत करेगी.
कुलाधिपति, नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय , जबलपुर के आदेशानुसार, अजय तिर्की , राज्यपाल के प्रमुख सचिव.
कार्यालय , उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय , खण्डवा बुरहानपुर, मध्यप्रदेश वर्तमान भूमि उपयोग मानचित्र से संबंधित आपत्तियां आमंत्रित करने हेतु सूचना
खण्डवा, दिनांक 29 दिसम्बर 2015
क्र. 1388 - वि.यो. - नग्रानि- 2015.- एतद्वारा , यह सूचित किया जाता है कि हनंवंतिया निवेश क्षेत्र के लिये भूमि के वर्तमान उपयोग संबंधी मानचित्र मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 ( क्रमांक 23 सन् 1973 ) की धारा 15 की उपधारा ( 1 ) के अधीन तैयार किया गया है और उसकी एक प्रति,-
1. आयुक्त, संभाग इन्दौर
2. कलेक्टर, जिला कार्यालय खण्डवा
3. मुख्य नगरपालिका अधिकारी , नगर परिषद्, मूदी
4. उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, खण्डवा
के कार्यालय में कार्यालयीन समय के दौरान निरीक्षण हेतु उपलब्ध है.
यदि कोई आपत्ति या सुझाव इस प्रकार तैयार किए गए वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र से संबंधित हो , उसे लिखित में नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय खण्डवा में मध्यप्रदेश राजपत्र में इस सूचना के प्रकाशन होने के 30 दिन की अवधि समाप्त होने के पूर्व सम्यक् विचार हेतु प्रस्तुत करें.
स्थान खण्डवा
जयवर्धन राय , उप संचालक ( प्र) .
दिनांक 29 दिसम्बर 2015.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जनवरी 2016
12
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग
" निर्वाचन भवन "
58, अरेरा हिल्स, भोपाल, ( मध्यप्रदेश ) -462011
आदेश
भोपाल, दिनांक 15 दिसम्बर 2015
क्र. एफ. 87-293-15- ग्यारह - 913.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण और प्रस्तुति ) आदेश , 2014 " " मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) ", दिनांक 10 जुलाई 2014 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.
माह फरवरी , 2015 में सम्पन्न नगर परिषद् छापीहेड़ा, जिला राजगढ़ , के अध्यक्ष के आम निर्वाचन में श्रीमती रेखा बाई भी अध्यक्ष अभ्यर्थी थीं. इस नगर परिषद् के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 4 फरवरी 2015 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 03 मार्च 2015 तक, अभ्यर्थी श्रीमती रेखा बाई को अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी, राजगढ़ के पास दाखिल करना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी राजगढ़ के पत्र दिनांक 27 जनवरी 2015 के संलग्न प्रेषित परिशिष्ट - छत्तीस के अनुसार अभ्यर्थी श्रीमती रेखा बाई द्वारा निर्वाचन व्ययों का लेखा ही नहीं प्रस्तुत किया गया.
विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं करने का प्रतिवेदन कलेक्टर राजगढ़ से प्राप्त होने पर इस संबंध में अभ्यर्थी श्रीमती रेखा बाई को आयोग द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 18 मई 2015 जारी किया गया. कारण बताओ नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.
अभ्यर्थी को कारण बताओ सूचना पत्र की तामीली के उपरांत आयोग के ज्ञापन क्रमांक 676, दिनांक 24 जुलाई 2015 के द्वारा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, राजगढ़ को लिखा गया कि यदि अभ्यर्थी द्वारा नोटिस में उल्लेखित अवधि में उनके समक्ष निर्वाचन व्यय लेखा अथवा विलम्ब से लेखा प्रस्तुति के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया हो तो व्यय लेखों की स्वीकार्यता तथा विलम्ब से लेखा प्रस्तुति के कारण की विश्वसनीयता का परीक्षण कर अभिमत आयोग को भेजा जाये.
आयोग के उपर्युक्त ज्ञापन दिनांक 24 जुलाई 2015 के संदर्भ में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला राजगढ़ के आयोग को प्रेषित ज्ञापन दिनांक 25 अगस्त 2015 में प्रतिवेदित किया गया कि- अभ्यर्थी को निरन्तर सूचित करने एवं प्रयास करने के पश्चात् भी निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया साथ ही अनुशंसा की गई कि अभ्यर्थी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाए.
जिला कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , राजगढ़ से उपर्युक्त आशय की जानकारी आयोग को प्राप्त होने पर आयोग द्वारा न्यायहित में अभ्यर्थी, श्रीमती रेखा बाई को उनके निर्वाचन व्यय लेखों के संबंध में अंतिम निर्णय लिये जाने हेतु उन्हें पुनः व्यक्तिगत सुनवाई में अपना पक्ष रखने हेतु सूचना - पत्र दिनांक 23 सितम्बर 2015 जारी कर दिनांक 3 नवम्बर 2015 को उपस्थित होने हेतु कहा गया. जारी सूचना- पत्र अभ्यर्थी, श्रीमती रेखा बाई को समय - पूर्व अर्थात् दिनांक 6 अक्टूबर 2015 को तामील हो जाने के उपरान्त अभ्यर्थी, श्रीमती रेखा बाई व्यक्तिगत- सुनवाई में उपस्थित नहीं हुई.
13
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जनवरी 2016
भाग 1]
उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी अभ्यर्थी, श्रीमती रेखा बाई द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत ही नहीं किया गया. अतः इससे आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत ही नहीं करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है .
अतः, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ग के उपबन्धों के अन्तर्गत श्रीमती रेखा बाई को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर परिषद्, छापीहेड़ा, जिला राजगढ़ ( म. प्र. ) का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिये इस आदेश की तारीख से 05 ( पांच ) वर्ष की कालावधि के लिये निरर्हित ( अयोग्य ) घोषित किया जाता है .
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./- (सुनीता त्रिपाठी ) सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.
कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, स्थानीय निर्वाचन , जिला उज्जैन ( म. प्र. )
उज्जैन, दिनांक 1 सितम्बर 2015
क्र. - स्था. निर्वा.- मण्डी- 12-2015-1054.- एतद्वारा सूचित किया जाता है कि कृषि उपज मण्डी समिति अधिनियम, 1972 ( क्रमांक 24 सन् 1973 ) की धारा 11 के खण्ड (ञ ) के अन्तर्गत मण्डी क्षेत्र की अधिकारिता के भीतर आने वाली ग्राम पंचायत/जनपद पंचायत या जिला पंचायत का एक प्रतिनिधि जिन्हें अध्यक्ष जिला पंचायत द्वारा नामांकित किया गया है को एतद्वारा नाम निर्दिष्ट कर अधिसूचित किया जाता है:-
क्रमांक
नामांकित प्रतिनिधि का नाम (4)
नाम प्रस्तावित करने वाले व्यक्ति/
संस्था का नाम
(3)
कृषि उपज मंडी समिति का नाम (2)
(1)
1
श्री अध्यक्ष जिला पंचायत, उज्जैन
कृषि उपज मण्डी समिति, उज्जैन
श्री महेश परमार, अध्यक्ष जिला पंचायत, उज्जैन.
श्री अध्यक्ष जिला पंचायत , उज्जैन
2 कृषि उपज मण्डी समिति, उन्हेल
श्रीमती मंजू भरत मालवीय, सदस्य, जिला पंचायत, उज्जैन.
श्री अध्यक्ष जिला पंचायत, उज्जैन
3 कृषि उपज मण्डी समिति, खाचरोद
श्रीविनोद परासीया, पंच ग्राम पंचायत नंदियासी जनपद पंचायत, खाचरोद.
श्री अध्यक्ष जिला पंचायत, उज्जैन
4 कृषि उपज मण्डी समिति, नागदा
श्रीमती गीताबाई बालाराम डाबी, सदस्य, जिला पंचायत, उज्जैन.
क़वीन्द्र कियावत , कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ( मण्डी) .
कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , मण्डी, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश
विदिशा , दिनांक 27 नवम्बर 2015
क्र.क्यू- एपीडी- 2015-13540.- एतद्वारा सूचित किया जाता है कि, मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा 11 ( 1 ) के बिन्दु क्रमांक ( ञ ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, एम. बी. ओझा, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ( मण्डी) , जिला [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 जनवरी 2016
14
विदिशा , कृषि उपज मण्डी समिति विदिशा में निम्नानुसार प्रतिनिधि के रूप में नाम निर्दिष्ट करता हूं:-
क्रमांक निर्दिष्ट व्यक्ति का नाम एवं पता (2)
(1)
1 श्रीमती प्रियंका पाठक, सदस्य जिला पंचायत वार्ड क्र. 03 नि. लोहांगीपुरा मण्डी गेट के पास, तह. विदिशा.
मण्डीअधिनियम की धारा
संस्था/व्यक्ति का नाम जिसकी ओर से प्रतिनिधि नाम निर्दिष्ट किया गया है
(4)
(3)
1972की धारा 11 (1 )
मा. श्री तोरन सिंह. दांगी , अध्यक्ष , जिला पंचायत विदिशा, जिला विदिशा, (म. प्र. ).
एम. बी. ओझा, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (मण्डी) .
कार्यालय, जिला दण्डाधिकारी , जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश
उज्जैन , दिनांक 7 दिसम्बर 2015
क्र.- सिंहस्थ- 2016-2015-1912 .- मध्य भारत सिंहस्थ मेला अधिनियम, 1955 ( अधिनियम क्र. सन् 1955 ) की धारा 1 की उपधारा (2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मैं, कवीन्द्र कियावत , जिला दण्डाधिकारी , जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश, उज्जैन में आयोजित होने वाले सिंहस्थ -2016 के यातायात एवं भीड़ प्रबंधन हेतु वाहनों की चैकिंग एवं पार्किंग हेतु नियमानुसार अस्थाई मेला क्षेत्र घोषित करता हूं:-
क्षेत्र
1. ग्राम रामगढ़
2. ग्राम आबूहाना
3. ग्राम सूलियाखेड़ी
4. ग्राम कालियादेह
5. ग्राम ढ़ाबला रेहवारी
6. ग्राम चक आगर रोड
7. ग्राम उण्डासा ( तराना रोड कानीपुरा के आगे ) 8. ग्राम उण्डासा ( पिंगलेश्वर रोड रेल्वे क्रासिंग से 100 मी. पहले )
9. ग्राम धतरावदा
10. ग्राम मेंडिया
11. ग्राम गंगेड़ी
12. ग्राम चिंतामन जवासिया
13. ग्राम मंगरोला ( रत्नाखेड़ी मार्ग नागरजी की गौशाला के सामने )
14. ग्राम मंगरोला ( आउटर रिंग रोड से ग्राम मंगरोला के अंदर )
15. ग्राम गोन्सा
16. ग्राम चिंतामन जवासिया
17. कस्बा उज्जैन
रकबा ( हेक्टे. )
3.000
0.20
0.20
0.031
5.400
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.082
3.470
0.20
0.20
0.20
7.480
17.952
टीप:-उक्त सर्वे नम्बर की जानकारी तथा नक्शे तहसील कार्यालय , उज्जैन में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु उपलब्ध रहेंगे .
कवीन्द्र कियावत , जिला दण्डाधिकारी.
15
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जनवरी 2016
भाग 1 ]
भूमि अधिग्रहण करने हेतु सूची
स्थान
भूमि स्वामी का नाम क्र.
चेकिंग वे की संख्या
(4)
(3)
(2)
(1)
5.
1.
रामप्रसाद, बंशीलाल
लक्ष्मीनारायण अमरसिंह
राधेश्याम कन्हैयालाल
रामप्रसाद, बंशीलाल
अशोक नंदकिशोर उन्हेल रोड रामगढ़ टर्निंग में कम से कम 3 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता है . जबकि 0.30 हेक्टेयर भूमि ही अधिसूचित की गई है.
देवनारायण जगदीश
राधेश्याम
बंशी भेरु
अयोध्याबाई अमरसिंह
देवनारायण जगदीश
बंशीलाल
सायरबाई बंशीलाल
रामप्रसाद बंशीलाल
ईश्वर रामचन्द्र
सोनीबाई मदनलाल
शासकीय
शासकीय
सायरबाई बंशीलाल
पार्वतीबाई जगदीश
भेरुसिंह पिता राजाराम
2. आबूहाना मार्ग आउटर रिंग 1 रोड से तीन सौ मीटर पहले
1
3.
रकबा
खसरा
ग्राम का नाम
अधिग्रहित भूमि हेक्ट.
प्रस्तावित भूमि हेक्ट.
(9)
(8)
(7)
(6)
(5)
0.30
19.003
1.20
393/2
रामगढ़ 0.66
393/3
0.31
393/4
1.44
401/1
401/2;
0.18
401/31
0.70
402/2/1
1.32
402/2/2
3.80
404/1
2.93
404/2
0.86
407/1/1
0.20
407/1/2
1.63
407/2
0.21
399
398
0.33
1.04
397
0.80
396
0.22
395, 394/1
0.20
394/2
394/3 1.27
0.20
22/1/2 0.654
आबूहान 1.660 0.20
सूलियाखेडी
नानूराम, थावरजी , जुझारसिंह 170/1
बरखेड़ी खालसा टर्निंग के समाने मंदिर के पास.
पिता पीरा , राजूबाई पति बेवा शंकरलाल, ईश्वर, अर्जुन, राधेश्याम पिता शंकरलाल, गंगाबाई , मीराबाई पिता शंकरलाल नि. सूलिया- खेडी.
4.
मोहम्मद इलयास पिता मोहम्मद शाबीर ग्राम कालियादेह के अन्दर 1 क्षिप्रा रपट से दो सौ मीटर पहले.
5.
कालियादेह
0.031
0.031
192/2
5.400
5.400
ढाबला रेहवारी
इन्दरसिंह पिता उमराव 375
सिंह
आगर रोड मोहन पटेल के 8 वेयर हाउस के सामने.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जनवरी 2016
16
(8)
(9)
(6) (7)
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
चक
0.20
1
293/1,
6.
क्रिस्ट ज्योति स्कूल
0.657
293/2/1
आगर चेक से आउटर रिंग रोड चक मार्ग.
रोड
1.003
293/3
कमला बाई पति विजय
0.784
293/4
अजेश पिता विजय
0.744
293/5
संजना पति अजेश
उंडासा
.0.20
124/1 3.594
1
7.
रामेश्वर जाट पिता रामचन्द्र.
तराना रोड हक्कानीपुरा के आगे नहर चौराहा.
उंडासा
0.732 0.20
797/3
8. पिंग्लेश्वर रोड रेल्वे क्रासिंग 1 से 100 मीटर पहले.
श्यामलाल पिता मांगीलाल नि. माधौपुरा..
0.20
धतरावदा
155/2 1.494
9.
अकबर, रईस पिता गुदाबक्श.
धतरावदा से विक्रमनगर मार्ग चौकादार के घर के पास.
मेडिया
0.20
0.392
2
151/2/3
10.
फूलंबती उर्फ प्रभा पति वीरसिंह जाट .
आउटर रिंग रोड तपोभूमि मंदिर के पीछे .
0.082
गंगेडी
0.82
99/1
1
11. आउटर रिंग रोड से सिकंदरी मार्ग.
भैरूलाल, भंवर लाल, राजमल व सुगनबाई पिता धन्ना जी यशोदाबाई पति मुन्नाजी.
3.470
203/1 ,
ईश्वरसिंह पिता करणसिंह
12.
1.081
चिंतामन जवासियां
203/2
आंजना
मार्ग नदनी गौशाला के सामने . चिंतामण मंदिर से जवासिया 2
1.560
0.830
बाबूलाल पिता जगन्नाथ 201
मनोहर लाल पिता सीताराम 202
मंगरोला
0.20
1.360
13.
1474
घुड़सिंह पिता रतनसिंह नि. मंगरौला.
रत्नाखेडी मार्ग नागरजी की 1 गौशाला के सामने.
0.20
मंगरोला
1.070
1
1048
14.
भगवान सिंह पिता बिहारी सिंह.
आउटर रिंग रोड से ग्राम मंगरौला के अन्दर.
गोसा
0.20
1.500
15.
गट्टू लाल पिता गोविन्द्र 364 माली, उज्जैन.
आउटर रिंग रोड से अजीमपुरा 1 मार्ग इनर रिंग रोड जोड.
7.480
1.400
164/2
बंसतीबाई पति पीरा
16.
चिंतामन जवासिया
0.800
164/1/5
निर्भय पिता पीराजी
मास
चिंतामण मंदिर से जवासिया 1 रोड.
1.060
164/1/6
मधु पति तेजूलाल
ट्रांसपोर्ट
0.800
164/1/1
स्टेण्ड. तेजू पिता पीराजी
1.640
170
श्री राम मंदिर स्थित
1.020
-167/3
चतरबाई पति रतन
0.760
167/2
गीताबाई पति रतनलाल
नि. चिंतामण.
10.376
9.540
3683/1 मीन ,
होटल टाईल्स फैक्ट्री गोविन्द
17. इन्दौर रोड
भाई, मणी भाई पिता 3683/2, 3683/3 ,
इम्पीरियल
लड्डाजी महाजन स्था. 3683/4, 3686 मीन
के बाये
3683/1 मीन
नि. पट्टा ताकायमी
तरफ की
0.836
3683/1 मीन
कारखाना.
जमीन 17
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 जनवरी 2016
भाग 1 ]
(7)
(9)
(6)
(8)
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
1. त्रिवेणी
झोन
कार्यालय
2. यंत्र महल रेंज कार्यालय
3. यंत्र महल
सेक्टर कार्यालय
4. थाना हरिफाटक
5. मास ट्रांसपोर्ट
स्टेण्ड
2.234
1.043
3431
श्रीमती कलावती पति
18. इन्दौर रोड
लालपुल
हेक्टेयर
सत्यनारायण यादव
तिराहा
0.930
3430
कान्हा टाउन शिप
1. मास
0.125
3429
मिश्रालाल पिता गणपत
ट्रांसपोर्ट
0.136
3370
स्टेण्ड
माली गणपत पिता गज्जा
माली.
नोटः-कृपया यह ध्यान रखा जावे कि भूमि रोड के किनारे की हो.
उज्जैन में आयोजित होने वाले सिंहस्थ-2016 के यातायात एवं भीड़ प्रबंधन हेतु वाहनों की चैकिंग एवं पार्किंग हेतु कस्बा उज्जैन की उक्तानुसार सर्वे क्रमांक की भूमि अधिसूचित किये जाने हेतुः-
सर्वे क्रमांक
रकबा (2)
(1)
0.021
3340
0.355
3341
3.721
3342
0.314
3343
0.105
3344
0.157
3346
0.314
3347
0.031
3348
0.293
3349
0.021
3350
5.332
कुल रकबा
सिंहस्थ के समय व्यापकतः आग के प्रादुर्भाव तथा फैलाव के रोकथाम नियम प्रारूप
उज्जैन , दिनांक 10 दिसम्बर, 2015
क्र.-सिंहस्थ- 2016-2015-1959.- मध्य भारत सिंहस्थ मेला अधिनियम, 1995 ( अधिनियम क्र. 27 सन् 1955 ) की धारा 9 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मैं, कवीन्द्र कियावत, जिला दण्डाधिकारी, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश, उज्जैन में माह अप्रैल- मई 2016 में आयोजित होने वाले सिंहस्थ मेले के समय व्यापकतः आग के प्रादुर्भाव तथा फैलाव के रोकथाम हेतु निम्नलिखित नियम बनाता हूं अर्थात्ः-
नियम
( 1 ) ये नियम सिंहस्थ मेले में आग के प्रादुर्भाव तथा फैलाव के रोकथाम नियम , 2016 कहलाएंगे.
1.
(2) ये नियम अधिसूचित मेला क्षेत्र में प्रभावशील होंगे.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जनवरी 2016
18
(3 ) ये नियम दिनांक 22 अप्रैल से 21 मई 2016 तक प्रभावशील रहेंगे .
2. इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो-
(1 ) अधिनियम से तात्पर्य मध्यभारत सिंहस्थ मेला अधिनियम , 1955 ( अधिनियम क्र. 27 सन् 1955 ) से है.
(2 ) मेला क्षेत्र से तात्पर्य अधिनियम की धारा 1 की उपधरा (2 ) के अन्तर्गत इस रूप में अधिसूचित क्षेत्र से है.
(3 ) मेला अधिकारी से तात्पर्य उज्जैन में मेला पदाधिकारी के कर्तव्यों को सम्पादित करने के लिए शासन द्वारा नियुक्त व्यक्ति से है .
3. मेला क्षेत्र में व्यापारियों, साधुओं, संस्थाओं तथा अन्य व्यक्तियों द्वारा भवन , गुमटी, झोपड़ी तथा अन्य संरचना का निर्माण शीघ्र ज्वलनशील सामग्री जैसे:- घास- फूस आदि से नहीं किया जावेगा.
4. अस्थाई संरचना, पंडाल और तंबू में योग्य व लायसेंसधारक विद्युत इंजीनियर से विद्युत वायरिंग कराई जाये प्रत्येक परिपथ का लोड, इन्सुलेशन परिक्षण आदि निर्धारित मापदण्डों के अनुसार होना चाहिये.
5. सभी वायरिंग को उत्तम गुणवत्ता वाले वल्फेनाइज्ड रबर केवल के द्वारा की जाए एवं सभी जोड़ पोर्सलिन इन्यूलेटर कनेक्टर के माध्यम से जोड़े जाना चाहिये.
6. अस्थाई संरचना , पंडाल और तंबू में गैस बत्ती चिमनी का प्रयोग करते हुये विशेष सावधानी रखी जाये . गैस बत्ती को पंडाल की छत से नहीं लटकाया जाना चाहिये, इसके लिये अलग से जमीन पर स्टेण्ड होना चाहिये. पंडाल में खुली आग का प्रयोग न किया जाए.
7. पंडालों में विद्युत बल्व दीवारों से सटाकर ना लगाते हुए कुछ दूरी पर लगाये जायें.
8. किसी भी स्थिति में खुली वायरिंग का उपयोग न किया जावे. इलेक्ट्रिक ओव्हरलोड नहीं होना चाहिये.
9. मेला क्षेत्र में स्थापित विद्युत मंडल के विद्युत सुधार केन्द्रों में 24 घंटे विद्युत कर्मचारी उपस्थित होने चाहिये जो अग्नि दुर्घटना की स्थिति में लाईन काटने व अस्थाई प्रकाश आदि की व्यवस्था अविलंब होना चाहिये.
10. अनाधिकृत वायरिंग ना की जाये, विद्युत बंद होने पर उपकरणों के स्विच बंद कर दिये जायें एवं विद्युत आने पर पुनः चालू किये जायें . विद्युत उपकरणों के मेन्टेनेंस हेतु एक कुशल इलेक्ट्रिशियन सभी पंडालों एवं टेंटो में रखा जाना चाहिये.
11. मेला क्षेत्र में साधु संतों द्वारा बड़े - बड़े टेन्ट व डोम लगाये जाते हैं. यह डेम व टेन्ट इस प्रकार बनाये जायें कि टेंटो के बीच फायर वाहनों को आने जाने के लिये कम से कम 8 मीटर का रास्ता बना रहे .
12. इन टेंटो में प्राथमिक स्तर पर आग रोकने का इंतजाम होना चाहिये जैसे- बड़े टेंटों में 4 नग ए.बी.सी. टाईप 6 के. जी. क्षमता वाले फायर एक्सटिंग्यूसर रखे जायें तथा 200 ली. पानी के 2 ड्रम रखे जाना चाहिये.
13. मध्यम साईज के टेंट में 2 नग 6 के. जी. क्षमता वाले ए.बी.सी. टाईप फायर इक्सटिग्यूसर संभावित स्थलों पर रखे जायें तथा 200 ली. पानी का 1 ड्रम भरा हुआ हमेशा आवश्यक रूप से रखा जाना चाहिये.
14. टेंटो का निर्माण अग्नि प्रतिरोधक कपड़े से अथवा अग्नि रोधी घोल से उपचारित कपड़ों से ही किया जाना चाहिये.
15. अस्थाई दुकानों, साधु संतों आदि के ठहरने के स्थानों का निर्माण इस प्रकार किया जाये कि प्रत्येक टेंट के आस- पास कम से कम 2 मीटर भूमि का खुला हुआ भाग ( रिक्त ) चारों ओर हो.
16. बाहर निकलने का गेट 5 मीटर से कम चौड़ा न हो और यदि रास्ता मेहराबदार ( आर्च) बनाया जाये तो पाण्डाल की भूमि तल से ऊँचाई 3 मीटर से कम नहीं होना चाहिए.
17. हैलोजन लाइट का प्रयोग किसी भी दशा में पाण्डाल या अस्थाई निर्माण में नहीं किया जाना चाहिए.
18. हीटरों का प्रयोग किसी भी दशा पाण्डाल में नहीं होना चाहिए.
19. पाण्डाल के अन्दर किसी दशा में भट्ठी का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए. यदि आवश्यक हो तो पृथक टीनशेड लगाकर बनाया जाये , जो. पण्डाल से अलग होना चाहिये. किचन में स्टोव्ह या चूल्हे के पास पर्दे नहीं होने चाहिये.
20. साधु संतों आदि के शिविरों एवं उनके भोजनगृहों के बीच की दूरी कम से कम 30 मीटर होनी चाहिये. भोजनगृह शिविरों के नजदीक कतई नहीं होने चाहिये.
19
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जनवरी 2016
भाग 1 ]
21. प्रत्येक लंगर, पुलिस मैस के बाहर आवश्यक रूप से आग बुझाने के प्राथमिक उपकरण जैसे- रेत व पानी की बाल्टीयों, फॉयर एक्स्टिंग्यूसर आवश्यक रूप से होना चाहिये.
22. झोपडी, टेंट तथा अन्य प्रकार की संरचना में ज्वलनशील सामग्री जैसे- पेट्रोल , डीजल, कैरोसिन, स्प्रिट आदि सक्षम अधिकारी. की लिखित अनुज्ञा के बिना न रखा जाये . इस हेतु अलग से केंपो से कम से कम 50 मीटर की दूरी पर खुले स्थान पर स्टोर बनाये जाना चाहिये.
23. अस्थाई दुकानों के पीछे आवश्यक होने पर ही अग्निभट्टी का निर्माण किया जावे एवं उन्हें इस प्रकार से आच्छादित एवं सुरक्षितः किया जाये कि कोई दुर्घटना न हो.
24. अस्थायी दुकानों तथा अन्य प्रकार की संरचनाओं की न्यूनतम उंचाई 3 मीटर होना चाहिये तथा उनका निर्माण मेला क्षेत्र में मेला पदाधिकारी की लिखित अनुज्ञा से निर्धारित स्थान पर किया जाना चाहिये .
25. टेंट एवं डोम में धम्रपान वर्जित होना चाहिये तथा साधु संतों के हवन/धूनी आदि का स्थान टेंट व डोम से दूर खुले स्थान पर होना चाहिये.
26. मेला क्षेत्र में लगने वाली प्रत्येक छोटी एवं बड़ी दुकानों में अग्निश्मन उपकरण 1 नग ए.बी.सी. टाईप 6 केजी क्षमता वाले फायर एक्सटिग्यूसर प्रत्येक दुकान में स्थापित किया जाये. तथा 200 ली. पानी का एक ड्म हमेशा आवश्यक रूप से भरा रखा जाना चाहिये.
27. पर्व एवं विभिन्न कार्यक्रमों के दौरान पटाखों को सावधानीपूर्वक चलाया जावे. पाण्डालों के अन्दर पटाखें न चलाये जावें. पटाखें खुले स्थान पर चलाये जावे. आकाश की ओर जाने वाले पटाखों को इस प्रकार रखा जावे कि वे सीधे आसमान की ओर जावे. पटाखों के स्टाक को उस स्थान से दूर रखें जहाँ पटाखे चलाये जाते हैं.
28. मेले में साधु संतों व्यापारियों तथा अन्य व्यक्तियों के भवन, गुमटी, झोपड़ी, निवास स्थान तथा अन्य संरचना का निर्माण शीघ्र ज्वलनशील पदार्थ जैसे- घास फूस आदि से न किया जाये..
29. सम्पूर्ण मेला क्षेत्र में फॉयर स्टेशन का नम्बर विभिन्न जगहों पर लिखा होना चाहिये, साथ ही मेला पदाधिकारी , नजदीकी पुलिस स्टेशन का नम्बर भी लिखा जाना चाहिये , जिससे जब किसी व्यक्ति को मेला क्षेत्र में आग लगने का खतरा महसूस होता है तो वह समय रहते इस बात की सूचना दे सके.
30. प्रत्येक संरचना में इमरजेंसी एक्जिट प्लान होना चाहिये तथा इमरजेंसी एक्जिट प्लान की जानकारी व्यक्तियों तक पहुंचाने के लिये , प्रत्येक संरचना पर बोर्ड लगे होना चाहिये.
कवीन्द्र कियावत , जिला दण्डाधिकारी.
उज्जैन, दिनांक 10 दिसम्बर, 2015
संक्रामक रोगों के आक्रमण तथा फैलाव की रोकथाम नियम प्रारूप
क्र. - सिंहस्थ- 2016-2015-1960 .- मध्य भारत सिंहस्थ मेला विधान , 1955 ( विधान क्र. 27 सन् 1955 ) की धारा 9 की उपधारा (3 ) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए, मैं, कवीन्द्र कियावत, जिला दण्डाधिकारी , जिला उज्जैन , मध्यप्रदेश मुख्य स्वास्थ्य पदाधिकारी, सिंहस्थ मेला, 2016 उज्जैन की सहमति से माह अप्रैल- मई 2016 में उज्जैन में आयोजित होने वाले सिंहस्थ महापर्व के अवसर पर संक्रामक रोगों के आक्रमण तथा फैलाव की रोकथाम में के लिए निम्नलिखित नियम निर्मित करता हूं:-
सिंहस्थ मेला , 2016 में संक्रामक रोगों के आक्रमण तथा फैलाव के रोकथाम नियम, 2016 1. ( 1 ) नाम विस्तार तथा प्रारंभ. ( 1 ) ये नियम सिंहस्थ 2016 में संक्रामक रोगों के आक्रामण तथा फैलाव के रोकथाम नियम, 2016 कहलायेंगे .
(2) ये नियम विधान की धारा 1 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत अधिसूचित सिंहस्थ मेला क्षेत्र में प्रभावशील होंगे.
(3 ) ये नियम दिनांक 1 अप्रैल से 31 मई 2016 तक प्रभावशील रहेंगे.
2. परिभाषा.- इन नियमों में जब तक कि कोई अन्य विषय या प्रसंग के विरुद्ध न हो : -
(1) " विधान " से तात्पर्य मध्य भारत सिंहस्थ मेला विधान , 1955 से है.
(2) " वृत्त चिकित्सा पदाधिकारी " से तात्पर्य जिला दण्डाधिकारी द्वारा नियुक्त मेला क्षेत्र के वृत्त के वृत्त एवं वृत्तों के लिए चिकित्सा पदाधिकारी से है .
(3) " भयंकर रोगों " से तात्पर्य जिला दण्डाधिकारी द्वारा विज्ञप्ति में घोषित इन नियमों के लिए भयंकर रोग जैसे- विशुचिका, हैजा ( कालरा ) , महामारी , चोटी माता ( चिकनपॉक्स ) डिप्थीरिया/लेप्टोस्पीरोसिस , दस्त रोग , मोतीझरा ( टायफाईड ) , ज्वाइंडिस/हेपेटाईटिस ए व ई ( पीलिया ) , खसरा ( मिजल्स ) , पैचिस ( डिसेन्ट्री ) , डेंगू, मलेरिया- पीएफ/तपेदिक व टीबी या किसी अन्य संक्रामक रोगों से हैं.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जनवरी 2016
20
3. भयंकर रोगों से ग्रसित किसी व्यक्ति के हटाने व एकलन की अनिवार्यता.-
(अ) भयंकर संक्रामक रोगों को प्रतिवेदन.- ( 1 ) प्रत्येक मेडिकल प्रेक्टीशनर जो चिकित्सालय के अतिरिक्त किसी भी जनता के या स्वयं के निवास स्थान या स्थानों में किसी भयंकर रोग की स्थिति की जानकारी में है, बिना किसी विलम्ब के मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी को इस संबंध में सूचना देगा.
(2 ) भयंकर रोग से ग्रसित किसी व्यक्ति को पारिवारिक या संरक्षक शीघ्र ही रोग के होने का प्रतिवेदन मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी या वृत्त चिकित्सा पदाधिकारी को देगा अथवा उनको सूचित करायेगा.
(3 ) किसी भी धर्मशाला, झोपड़ी, सराय या निवास स्थान का मैनेजर या संरक्षणकर्ता अपनी परिभूमि में भयंकर रोग होने की सूचना शीघ्र ही मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी या वृत्त अधिकारी पदाधिकारी को बिना इस बात की कि सूचना रोगी के परिवार या संरक्षक द्वारा दी जा चुकी है, देगा.
(4) यदि मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी या वृत्त चिकित्सा पदाधिकारी के पास विश्वास योग्य कारण है कि भयंकर रोग का प्रभाव एक ही स्थान पर हुआ है तब यह या कोई व्यक्ति जो उसकी राय में योग्य है तथा जिसको वह इस कार्य के लिए प्रति नियुक्ति करता है किसी भी गृह या दूसरे स्थान में जिससे उसका विश्वास है कि ऐसे रोगों से ग्रस्त व्यक्ति रहता है या रहते हैं, प्रवेश कर सकता है तथा ऐसे व्यक्ति का परीक्षण कर सकता है एवं वायरस का विकल परीक्षण के लिये यदि वह परीक्षण के उसके लिए आवश्यक है , सामान जुटा सकता है, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि:-
(क) किसी भी गृह में जो मनुष्यों के निवास के हेतु प्रयोग में आता है ऐसे प्रवेश नहीं किया जावेगा जब तक कि आधार घंटे के पूर्व इस प्रकार के प्रवेश की इच्छा की लिखित सूचना देकर निवास करने वाले व्यक्ति की सूचना प्राप्त. न कर ली हो.
(ख) एवं प्रत्येक इस प्रकार के मामले में स्त्रियों को गृह भाग के किसी दूसरे स्थान को जाने के लिए जहां कि उनकी किसी प्रकार की बेपर्दगी न हो पर्याप्त समय का नोटिस दिया जावेगा तथा
(ग) निवासी के निवास स्थान के किसी भाग का प्रवेश करते समय उसकी सामाजिक एवं धार्मिक परम्पराओं का पूरा - पूरा ध्यान रखा जावेगा.
(घ) जहां कोई चिकित्सक या महिला स्वास्थ्य अभ्यागिता ( हेल्थ विजीटर ) प्राप्त नहीं है, किसी भी पर्दाशील महिला का उस नियम के अंतर्गत उसके समीप के पुरुष रिश्तेदार को, जो उसके पास हो, बिना पूछे परीक्षण न होगा.
(ब) रोगियों को चिकित्सालय में ले जाना एवं संपर्क का एकलन.- ( 1 ) जब मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी या वृत्त चिकित्सा पदाधिकारी की राय में कोई व्यक्ति जो भयंकर रोग से ग्रसित है और पदाधिकारी विचारते हैं कि रोगी इस निवास स्थान में जहां - जहां वह रहता है या उसके रिश्तेदारों ने दिया है भली प्रकार एकलन नहीं हो सकता है तब मुख्य स्वास्थ्य पदाधिकारी या वृत्त चिकित्सा पदाधिकारी उसको पृथ्क् चिकित्सालय या झोपड़ी में उसके इलाज के लिये हटाये जाने की आज्ञा दे सकता है एवं वह स्वयं या किसी अधिकृत व्यक्ति द्वारा इस प्रकार के उपाय कर सकता है जैसा कि प्रभाव में लाने के लिए आवश्यक हो.
(2 ) मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी या वृत्त चिकित्सा पदाधिकारी किसी भी व्यक्ति को, जो उसकी राय में भयंकर रोग से ग्रस्त किसी मनुष्य की सतर्कता के कारण इस प्रकार के रोग फैलने के कारण बने, पृथक् स्थान पर हटा सकता है.
(स ) लोक वाहन का रोगाणुनाशन ( डिसन्फेक्शन ).- ( 1 ) भयंकर रोग से ग्रस्त मनुष्य किराये के वाहन या नाव से प्रवेश नहीं करेगा अथवा ड्रायवर नाविक या वाहन संरक्षक द्वारा न ले जाया जा सकेगा जब तक कि उसने सम्पूर्ण वाहन या नाव स्वयं के लिये. या अपने परिचालकों के लिए अभियोजित न की हो.
(2) कोई भी लोक, वाहन जिससे भयंकर रोग से ग्रसित कोई व्यक्ति का शव जिसकी इस प्रकार के रोग से मृत्यु हुई है , का स्वामी, नाविक या संरक्षक व्यक्ति शीघ्र ही वाहन को रोगाणु नाशकर्नी के लिए ऐसे स्थान को, जिसके लिए मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी या उसके अधिकृत अधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया हो, ले जायेगा.
(4 ) किसी गृह निवास स्थान या रोग संक्रामण के संशयित स्थानों का रोगाणुनाशन. ( 1 ) भयंकर रोग से संशयित किसी भी व्यक्ति की मृत्यु अथवा रोग मुक्त होने पर मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी या वृत्त चिकित्सा पदाधिकारी अथवा दोनों में से किसी एक द्वारा अधिकृत कोई भी व्यक्ति रोगी के सम्पर्क में आये हुए समस्त कपड़े पलंग , फर्नीचर आदि एवं परिभूमि शौचालय के रोगाणुनाशन के लिए ऐसे उपाय करने के लिए जैसा कि वह आवश्यक समझे आज्ञा देकर करा सकता है. उपरोक्त पदाधिकारी स्वयं अधिकृत व्यक्ति द्वारा रोगाणुनाशन की कार्यवाही कर सकता है.
21
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 जनवरी 2016
भाग 1 ]
(2 ) मैले पदार्थ जिसकी भली प्रकार से रोगाणुनाशन नहीं हो सकता, उक्त पदाधिकारी के प्राधिकारी से जला देना चाहिए, ऐसे पदार्थों की पूरक निधि यदि कुछ हो तो मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा निश्चित की जावेगी .
(3 ) यदि मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी की राय में किसी झोपड़ी, छादक या अस्थायी संरचना को नष्ट करना भयंकर रोग के प्रसार को रोकने के लिए आवश्यक है तब ऐसी झोपड़ी छादक या अस्थायी संरचना के स्वामी व अभिभावक को अपने ऐसे करने के अभिप्राय की पूर्व सूचना जैसा कि समयानुकूल उचित प्रतीत हो, देकर झोपड़ी छादक या अस्थाई संरचना को नष्ट करने के लिए आवश्यक उपाय करेंगे एवं समस्त पदार्थों को नष्ट करेंगे , ऐसी झोपड़ी छादक या अस्थाई संरचना की पूरकनिधि यदि कुछ हो तब मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा निश्चित की जावेगी.
(द) जल प्रदाय का संरक्षण एवं रोग कीटाणुनाशक ( 1 ) मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी अथवा वृत्त चिकित्सा पदाधिकारी अथवा उनमें से किसी एक द्वारा अधिकृत कोई व्यक्ति किसी भी समय बिना पूर्व सूचना के मेला क्षेत्र के अंतर्गत किसी भी कुएं तालाब या किसी अन्य स्थान जहां से पीने के लिए जल लिया जाता है , परीक्षण कर सकते हैं एवं रोग कीटाणुओं को नष्ट कर सकते हैं.
(2 ) नियम 3 ( अ ) के खण्ड के उपबन्धों के अनुसार स्वास्थ्य विभाग के व्हेक्सीनेटर्स की श्रेणी तक का कोई भी कर्मचारी किसी भी निजी भवन या भूमि में अपने सहायकों के सहित या बिना संहायकों के मेला क्षेत्र के अंतर्गत किसी कुएं, तालाब या किसी अन्य स्थान जहां से पीने के लिए जल लिया जाता है , के जल के कीटाणुओं को नष्ट करने के लिए प्रवेश कर सकता है.
(3 ) जबकि पानी किसी भी बहाव ताल, कुंआ अथवा किसी अन्य स्थान का मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी या वृत्त चिकित्सा पदाधिकारी की राय में दूषित होने के कारण या और किसी कारण पीने के योग्य नहीं है तब ऐसा अधिकारी उनके स्वामी अथवा संरक्षक को पानी के उपयोग की स्वयं के लिए अथवा दूसरों के लिए मनाही की लिखित सूचना दे सकता है और यदि इस प्रकार की लिखित सूचना की प्राप्ति के बाद भी पानी पीने के उपयोग में लाया जाता है तब ऐसा अधिकारी इस प्रकार के पानी पीने के समस्त उदगमों के चारों ओर इस प्रकार की बागड़ लगाएगा कि पानी का उपयोग न हो सके. उपरोक्त अधिकारियों में से कोई भी अधिकारी मेला क्षेत्र के अंतर्गत पानी के विभिन्न स्त्रोतों के चारों ओर बागड़ लगा सकता है एवं वैयक्तिक व जनों के कुछ कुंओं में से समस्त जल प्रदाय का प्रबंध उस कार्य के लिए नियुक्त व्यक्तियों द्वारा या जल द्वारा कर सकता है एवं दूसरे मनुष्यों को इस प्रकार के कुंओं में से पानी से खींचने की मनाही कर सकता है.
( य ) नदी, तालाब आदि का दूषण निवारण. ( 1 ) कोई भी व्यक्ति मेला क्षेत्र के अंतर्गत नदी में अथवा पानी के किसी संग्रह में शव नहीं फेंकेगा.
(2 ) कोई भी व्यक्ति नदी या तालाब या कुंओं के 50 मीटर के भीतर या नल पर किसी व्यक्ति, जो भयंकर रोग से ग्रसित हो या ग्रसित हुआ हो मेले- वस्त्र या रोग कीटाणुग्रस्त वस्त्र या क्षेववस्त्र नहीं धोवेगा .
(5 ) खाद्य पदार्थों की बिक्री प्रतिबंध एवं उनका रक्षण ( 1 ) मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी या वृत्त चिकित्सा पदाधिकारी या दोनों में से एक द्वारा अधिकृत व्यक्ति बिना सूचना के किसी भी समय दिन या रात को किसी भी दुकान में जो पीने एवं खाने के पदार्थों के लिए हो या होवे, प्रवेश कर सकते हैं और निरीक्षण कर सकते हैं तथा किसी पीने या खाद्य पदार्थ का जो उनमें हैं, परीक्षण कर सकते हैं.
(2 ) मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी या वृत्त चिकित्सा पदाधिकारी किसी भी पेय पदार्थ या खाद्य पदार्थ को बेचना जिससे उनकी राय में भयंकर संक्रामय रोग जैसे हैजा आदि फैलने का भय हो प्रतिबंधित कर सकता है. उदाहरणार्थ अमुक फल अधिक पके हुए दशा में न बचे जावे, अमुक खाद्य पदार्थ का धूल व मक्खियों में उचित रक्षा किये बिना बेचने को रखे जावें, आदि.
(3 ) जबकि खाद्य पदार्थों के संबंध में प्रतिषेध लागू हो गया हो तब उपरोक्त पदाधिकारी नियम के विरुद्ध बेचे जाने वाले पदार्थों को जब्त कर सकता है और नष्ट कर सकता है. इस प्रकार मामलों में कोई पूरक निधि नहीं दी जावेगी .
(4) कोई भी व्यक्ति जो भयंकर रोग से ग्रस्त है या जिसके घर में ऐसा कोई रोग हो गया है-
(अ) मानवीय उपयोग के पीने एवं खाद्य पदार्थों को न बेच सकता है न बेचने के लिए रख सकता है.
(ब) बेचने के लिये निकाले गये किसी भी पदार्थ का जान बूझकर स्पर्श नहीं कर सकता है.
कवीन्द्र कियावत , जिला दण्डाधिकारी.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जनवरी 2016
22
संचालनालय, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, मध्यप्रदेश , भोपाल
भोपाल, दिनांक 10 दिसम्बर 2015
क्र.एस. - 3 - क्षे.आ.- ओलम- 2015-16-710.- मध्यप्रदेश गन्ना ( प्रदाय एवं क्रय नियमन) अधिनियम, 1958 की धारा 15 एवं 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मैं, मोहनलाल , गन्ना आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल गन्ना पेराई मौसम वर्ष 2015-16 हेतु ओलम एग्रो इंडिया लिमिटेड, यूनिट बड़वानी, तहसील ठीकरी , जिला बड़वानी ( म.प्र. ) के लिये नींचे दर्शाये केन्द्रों एवं उनके अंतर्गत आने वाले ग्रामों के सम्मुख उल्लेखित गन्ना क्षेत्रों को रक्षित घोषित करता हूँ :-
क्रय केन्द्र
क्र. जिला/तहसील
क्षेत्र हेक्टेयर में )
ग्रामों की संख्या (
(5)
(4)
(2)
(3)
(1)
1419.31
34
ठीकरी
1 बड़वानी
909.16
24
अंजड
2 बड़वानी
3.4
07
राजपुर
3 बड़वानी
465.98
20
बड़वानी
4 बड़वानी
1.9
5
सेंधवा
5 बड़वानी
660.89
22
6 खरगौन
कसरावद
0.20
1
खरगौन
7 खरगौन
0.72
4
सेंगावा
8 खरगौन
1181.66
49
9 धार
धरमपुरी
1359.06
मनावर
68
10 धार
27
645.64 11 धार
कुक्षी
6647.92
योग : 261
उपरोक्त गन्ना खरीदी केन्द्रों के अन्तर्गत जो ग्राम सम्मिलित किए गये हैं, उनकी सूची संलग्न है. यह आदेश जब तक इस हेतु समपरिवर्तन अथवा अपरिवर्तन आदेश से प्रसारित नहीं किये जाते, तब तक पेराई कार्य में प्रभावशील रहेगा.
मोहनलाल , गन्ना आयुक्त.
तहसील-ठीकरी ( जिला बड़वानी ) क्र. ग्राम
हवाई दूरी कि.मी. क्षेत्रफल (हेक्टर में )
(4)
(3)
(2)
(1)
158.77
03
1 कुआं
12.55
02
2. केरवा
30.25
03
3 कपाल्याखेड़ी
71.68
01
4 घटवा
72.23
02
5 अभाली
58.38
02
भगवानपुरा
6
93.52
02
7 जरवाह
36.31
02
8 उमरदा
3.18
13
9 हतोला
117.02
02
10 सेगवाल
175.36
04
11 ठीकरी
05
25.96 12 रणगांव
1.73
05
13. खुरमपुरा
2.21
09
14 मदरान्या
0.13
11
15 रेहड़कोट
02
0.16 16 कुंडिया
4.48
13
17 बांदरकच्छ
97.10
06
18 ब्राम्हणगांव
10.82
09
19 लखनगांव
05
9.61 20 अजंदी
18.11
06
21 देवला
6.71
10
22 रसवाडेब
76.14
13
23 मारूचिचली
54.21
11
24 चेनपुरा
11
32.10 25 गवला
0.45
06
26.कुंदांमाल
28.83
05
27 ननगांव
62.18 28 दवाना
05
75.94
08
29 विश्वनाथखेड़ा
1.85
05
30 बलगांव
0.15
04
31 कालापानी
40.93
07
32टिटगारिया
35.53
05
33 दाबड़
12
4.72 34 सेमल्दा डेब
योग : 1419.31 23
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जनवरी 2016
भाग 1 ]
(4)
(3)
(2)
(1)
तहसील-अन्जड़ ( जिला बड़वानी )
17.65
28
1 गोलाटा
17.13
27
2 चकेरी
27.36
17
3 बावड़िया
2.88
19
4 फत्यापुर
35.61
19
5 किरमोही
124.15
29
अंजड़
6
85.52
24
7 मोहीपुरा
119.40
28
8 दतवाड़ा
22.04
22
9 मंडवाड़ा
33
95.33 10 आवली
13.26
17
11 पिपल्याडेब
46.03
16
लोहारा
12
26.19
22
केसरपुरा
13
13.47
13
14 नलवाय
59.85
14
तलवाड़ाडेब्
15
3.82
22
16 पान्या
2.05
29
17 रणगांवडेब
17
20.77 18 उचावद
0.14
19
19 पिछोला
0.12
18
बिलवाडेब
20
11
16.79 21 मेहगांव डेब
0.10
13
22 हरीबड़
159.37
31
23 छोटा बड़दा
17
0.13 24 छापरी
योग : 909.16 तहसील- बड़वानी ( जिला बड़वानी )
53.04
48
1 बड़वानी
31.85
40
2 तलून
12.13
35
3 बोरलाय
14.06
36
4. धनोरा
21.70
35
5 पिपरी
25.74
42
6 पिपलाज
(3)
(4). (1) (2)
36.28
42
7 कुंडिया
25.73
43
8 छोटीकसरावद
91.43
36
9 पिपलुद
15.29
38
10 उटावद
47.66
45
11 सेगावां
8.80
42
12 करी
0.25
37
13.लोनसरा
0.20
52
14 कल्याणपुरा
34
6.60 15 खेडी
40
0.19 16 रेहगुन
63.82
40
17 बगूद
10.80
48.
18 एकलरा
0.23
49
19 सोंदूल
0.18
50
जागरवा
20
योग : 465.98 तहसील- राजपुर ( जिला बड़वानी )
32
0.15 1 ओझर
29
0.17 2 रणगांवरोड़ी
0.20
33
3. नागलवाड़ी
0.13
24
4 आगलगांव
0.22
17
5 सनगांव
0.16
17
6 सिनगुन
18
2.37 7 चितावल
योग : 3.40 तहसील-सेंधवा ( जिला बड़वानी )
1.19
45
1 पिसनावल
0.20
72
2 वरला
0.17
69
3 बलवाड़ी
68
0.16 4 दुगाणी
65
0.18 5 खारियां
योग : 1.90 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 जनवरी 2016
24
(3)
(4) ( 2)
(1)
तहसील-कसरावद ( जिला खरगोन )
26.06
10
1 निमरानी
0.22
13
2 हतोला
05
33.23 3 जरोली
151.49
06
4 चिचली
249.74
05
5 भोईन्दा
68.66
07
6 कठोरा
0.69
07
7 घाटबेड़िया
0.17
16
8 पथोरा
27.32
16
9 बलगांव
14
0.18 10 बलखड़
0.17
09
11 अहिर धामनोद
73.36
10
12 खलटाका
4.64
10
13 खलबुजुर्ग
11.72
12
14 मलतार
0.12
05
15 मालपुरा
0.16
17
16 जलखा
17
0.17 17 अकबरपुर
16
0.17 18 रेगवां
4.43
06
19 सत्राटी
4.47
15
20 पानवा
08
0.62 21 नगावां
3.11
08
22 मगरखेड़ी
योग : 660.89. तहसील-खरगोन ( जिला खरगोन )
16
0.20 1 बगवां
योग : 0.20 तहसील-सेगावां ( जिला खरगोन )
0.16
31
1 गोलवाड़ी
0.23
26
2 भिकारखेड़ी
0.18
20
3 रसगांव
0.15
24
4 सेगावां
योग : 0.72
(4)
(3)
(2)
(1)
तहसील- धरमपुरी ( जिला धार )
157.88
15
1 खलघाट
133.14
15
2 सुन्द्रेल
43.59
13
3 बगडीपुरा
42.95
10
4 सुलगांव
123.28
09.
5 हतनावर
22.25
12
6 बगाड़ी
74.16
16
7 खतडगांव
12
1.16 8 पेड़वी
10
29.45 9 खुजावा
75.21
20
10 धामनोद
52.27
11
11 पिपल्दागढ़ी
63.22
11
12 निमोला
71.26
16
13 मोरगढ़ी
13
50.95 14 साला
46.32
12
15. लुन्हेरा
10
47.13 16 धरमपुरी
25.52
20
17 बेगंदा
10
0.16 18 भोगावां
17
12.87 19 पटलावद
5.90
17
20 बलवाड़ा
11
15.73 21 धेगदा
0.17
14
22 पगारा
1.88
21
23 पलासिया
0.13
12
24 रामपुर
6.69
11
25 फत्यापुर
4.24
12
26 देगावां
12
15.11 27. खारपुरा
13
0.79 28 डोगरी
0.92
24
29 डहीवर
6.61
10
30. एकलरा
13
0.16 31 छोटीनिमरानी
26.85
14
32 चंदावड़
15
1.27 33 बिखरोन
1.26
20
34 गुलझरा 25.
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जनवरी 2016
भाग 1 ]
(4)
(3)
(2)
(1)
0.13
13
35 पुनर्वास
6.74
14
36 मुण्डला
1.76
10
गुलाटी
37
0.74
17
38 भाटपुरा
0.17
14
39 डोंगरगांव
18
0.18 मेहगाँव
40
4.01
23
41 गुजरी
2.52
18
42 पन्धान्या
0.73
18
43 डोल
0.20
16
44 बयड़ीपुरा
15
1.11 45 बालीपुर
0.91
22
46 रंधा
0.68
22
47 कछादड़
0.69
23
48 छितरी
0.60
26
49 किरखेड़ा
योग : 1181.66 तहसील-मनावर ( जिला धार )
9.66
33
1 देवगढ़
35.87
35
2. कवठी
8.43
39
3 साततलाई
37.98
25
4 शरिफपुरा
33.92
21
5 मलनगांव
66.58
24
6 बड़ा बड़दा
19.31
20
7 रतवा
14.30
27
8 उरदना
30.26
26
9 जोतपुर
7.21
35
10 पिपलाज
17.74
21
11 मिर्जापुर
46.17
13
12 देवलरा
98.57
13
13 कोठड़ा
6.74
13
14 टवलई
122.51
29
15 सेमल्दा
80.46
31
16 अछोदा
25.92
11
17 गोगावां
30
7.40 18 सिरसाला
(3)
(4) (2)
(1)
3.45
40
19 डोंगरगांव
122.07
29
20 करोली
2.32
29
21 बड़गांवखेड़ी
41
3.92 22 मांडवी
7.82
19
23 पटवार
26.84
13
24 छोटी टवलई
11
9.93 25 बालीपुर
24
33.49 26 अजंदा
12.57
23
27 कुवाली
34.13
22.
28 जलखेड़ा
131.66
33
29. एकलवारा
33
44.05 30 पेरखड़
27
4.28 31 वायल
1.59
16
32 ठनगांव
2.66
14
33 डेडगांव
3.87
21
34 बाकानेर
6.53
20
35 जाटपुर
3.93
18
36 कुंडियापुरा
16.55
19
37 राजपुरा
19
4.64 38 झिरवी
6.52
34
39 सिरसी
0.14
23
40 अजंदीमान
1.48
49
41 गांगली
28.69
25
42 पिपरीमान
24
20.47 43 गोपालपुरा
0.14
29
44 बीजाबेड़ी
44
3.13 45 भरड़पुर
42
9.14 46 पिपली
16
15.46 47 अमलाथा
43
9.41 48 लोहनेर
32.88 49 कलवानी
47
0.17
48
50 जयेड़ी
12.20
15
51 सरसगांव
5.02
37
52 अजंदीकोट
0.16
39
53 जाजमखेड़ी
17.62
46
54 मनावर [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जनवरी 2016
26
(4)
(3)
(1) (2)
0.93
46
55 टोकी
15.32
42
56 देवला
1.60
47
57 लुन्हेरा
1.64
28
58 खेड़ी हवेली
48
1.54 59 सीतापुर
3.74
21
60 श्यामजीपुरा
11.59
24
61 बागलीया
0.71
20
62अहमदपुरा
2.41
15
63 अहीरवास
1.39
16
64कालीबावड़ी
1.38
18
65 प्रतापपुर
3.09.
12
66 मोद कानापुर
23
5.08 67 नगुर
0.67
29
68 खड़की
योग : 1359.06 तहसील-कुक्षी ( जिला धार )
100.26
50
1 चिखल्दा
31.02
54
2. गेहलगांव
84.16
42
3 मलवाड़ा
42.99
49
4 कड़माल
22.06
53
5 खापरखेड़ा
11.3
54
6 बाजरीखेड़ा
175.01
48
7 नर्मदानगर
51.9
53
8 निसरपुर
0.19
49
9 कोटेश्वर
0.22
59
10 कोणदा
60
0.18 11 दोगावां
0.16
68
12 कुआं ( धरमराय )
22.22
59
13 भवरिया
1.01.
49
14 पिपल्या
7.3
47
15 पूरा
(4)
(3)
(2)
(1)
0.22
48
16 दोंद
21.1
55
17 कोठड़ा
20.15
42
18 बोधवाड़ा
0.18
45
19 लिंगवा
0.16
47
20 बेडबालिया
1.48
58
21 सुसारी
45.03
45
22 गणपुर
2.9
53
23 करोंदिया
0.18
57
24 नवादपुरा
1.77
59
25 डेहर
1.19
55
26 देशवालीया
1.3
54
27 कटनेरा
योग : 645.64 भोपाल , दिनांक 11 दिसम्बर 2015
क्र.एस. - 3- क्षे.आ. श्री दुर्गा- 2015-16-715.- मध्यप्रदेश गन्ना ( प्रदाय एवं क्रय नियमन ) अधिनियम, 1958 की धारा 15 एवं 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मैं, मोहनलाल, गन्ना आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल गन्ना पेराई मौसम वर्ष 2015-16 हेतु श्री दुर्गा खाडसारी , शुगर मिल, मेन्द्राना, तहसील पानसेमल, जिला बड़वानी ( म.प्र. ) के लिये नीचे दर्शाये केन्द्रों एवं उनके अंतर्गत आने वाले ग्रामों के सम्मुख उल्लेखित गन्ना क्षेत्रों को रक्षित घोषित करता हूं :-
ग्रामों की क्षेत्र
क्रय केन्द्र
क्र. जिला/तहसील
संख्या ( हेक्टेयर में )
(3)
(4) (5) (2)
(1)
1243.00
30
फैक्ट्री गेट
1 बड़वानी
1243.00
योग : 30
उपरोक्त गन्ना खरीदी केन्द्रों के अन्तर्गत जो ग्राम सम्मिलित किए गये हैं, उनकी सूची संलग्न है. यह आदेश जब तक इस हेतु समपरिवर्तन अथवा अपरिवर्तन आदेश से प्रसारित नहीं किये जाते, तब तक पेराई कार्य में प्रभावशील रहेगा.
मोहनलाल , गन्ना आयुक्त.
27
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जनवरी 2016
भाग 1 ]
पानसेमल तहसील में गन्ना आच्छादित क्षेत्र की सूची ( पिराई सत्र 2015-16)
गन्ना खरीदी केन्द्र गांव का नाम
अ.क्र.
गन्ना आच्छादित क्षेत्र रकबा ( हेक्टर में )
बोया गया गन्ना
योग (6)
(5)
जड़ी गन्ना
(4)
(3) (2)
(1)
फेक्टरी गेट पानसेमल
1
फेक्टरी गेट 2
मेन्द्राना
फेक्टरी गेट 3
कानसुल
फेक्टरी गेट 4
आमदा+ घरडगांव
फेक्टरी गेट 5
जुनापानी
फेक्टरी गेट पिपरानी
6
फेक्टरी गेट 7
राजपुरा + पन्नाली
फेक्टरी गेट 8
चूनामटटी
फेक्टरी गेट जलगोन + दगडगाटी
9
फेक्टरी गेट 10
दिवडीया+देवधर
फेक्टरी गेट 11
बंधारा खुर्द
फेक्टरी गेट 12
पिपलोद
फेक्टरी गेट 13
जैतपुरा
फेक्टरी गेट 14
टेमला
फेक्टरी गेट खडकी
15
फेक्टरी गेट 16
जाहुर
फेक्टरी गेट 17.
दोंदवाडा
फेक्टरी गेट 18
भमराटा
फेक्टरी गेट गोंगवाडा
19
फेक्टरी गेट मेलन
20
फेक्टरी गेट 21
भातकी
फेक्टरी गेट 22
बांद्रयावड
फेक्टरी गेट बेहेडीया
23
फेक्टरी गेट खेतिया
24
फेक्टरी गेट 25
निसरपुर
फेक्टरी गेट 26
भड़गोन
फेक्टरी गेट 27
टेमली
फेक्टरी गेट 28
मल्फा
फेक्टरी गेट 29
राखी+धावडी+ मलगांव
फेक्टरी गेट मोरतलाई
30
कुल गन्ना आच्छादित रकबा ( हेक्टेयर में )
17.90
7.60
10.30
55.00
23.80
31.20
44.40
20.60
23.80.
50.60
35.00
15.60
65.50
35.70
29.80
7.80
2.80
5.00
17.30
5.50
11.80
3.30
2.10
1.20
42.20
12.00
30.20
12.40
4.20
8.20
14.60
8.40
6.20
8.10
6.30
1.80
6.40
4.00
2.40
46.00
25.40
20.60
24.60
14.20
10.40
48.60
27.80
20.80
15.80
9.10
6.70
33.90
18.70
15.20
67.00
39,00
28.00
25.20
16.40
8.80
91.90
42.30
49.60
1.00
1.00
0.00
71.20
24.40
46.80
273.50
203.50
70.00
72.90
41:50
31.40
10.60
28.00 17.40
13.90
5.50
8.40
23.00
10.00
13.00
10.20
4.20
6.00
50.80
31.40
19.40
1243.00
693.00
550.00 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 जनवरी 2016
28
कार्यालय, कलेक्टर, जिला जबलपुर, मध्यप्रदेश
जबलपुर, दिनांक 11 दिसम्बर 2015
क्र. 11585ए- स.अ. ( का. ) - 2015.- मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्र. एम-3-2-1999-1-4, भोपाल , दिनांक 30 मार्च 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं , शिव नारायण रूपला, कलेक्टर, जबलपुर, कैलेण्डर वर्ष 2016 में जबलपुर जिले के लिये निम्नलिखित तिथियों को पूरे दिवस के लिए स्थानीय अवकाश घोषित करता हूं :-
स्थानीय अवकाश की तारीख
क्रमांक
रिमार्क (5)
दिन (4)
(3)
त्यौहार का नाम (2)
(1)
24मार्च 2016
संपूर्ण जिला
गुरुवार
1. होली ( धुरैड़ी का दूसरा दिन
सोमवार
संपूर्ण जिला
10 अक्टूबर 2016
2. दशहरा दुर्गा नवमीं
सोमवार
संपूर्ण जिला दीपावली
31अक्टूबर 2016
3. (दीपावली का दूसरा दिन )
शिव नारायण रूपला , कलेक्टर .
कार्यालय , कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, खण्डवा, मध्यप्रदेश
खण्डवा , दिनांक 11 दिसम्बर 2015
क्र. 232-2015- न्या.लि. - 15372.- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( 1974 का सं. 2 ) की धारा 2 के खण्ड (घ ) व मध्यप्रदेश शासन, गृह ( पुलिस ) विभाग, मंत्रालय के पत्र क्रमांक एफ 2 ( क ) 15-99- बी .3 - दो, भोपाल , दिनांक 11 अक्टूबर 2004 तथा शासन के पत्र क्रमांक एफ- 2-(क) -9-08- बी-3 दो, दिनांक 30 जुलाई 2010 द्वारा कलेक्टर पुलिस अधीक्षक तथा जिला अभियोजन अधिकारी की जिला स्तरीय समिति को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग में लाते हुए, समिति की बैठक दिनांक 4 दिसम्बर 2015 में लिए गये निर्णय के परिप्रेक्ष्य में ओंकारेश्वर में नवीन पुलिस चौकी, ओंकारेश्वर मंदिर एवं श्रद्धालुओं की संरक्षा व्यवस्था हेतु की स्थापना किए जाने हेतु नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों को प्रभावित करने वाली पूर्व की अधिसूचना में आंशिक रूपान्तरण हुए इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख सेः- एक- नीचे दी गई सारणी के कालम ( 1 ) में उल्लिखित पुलिस थाने से उसके ( सारणी ) के कालम ( 2 ) में विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रों को अपवर्जित करते हैं.
दो- सारणी के कालम ( 2 ) में विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रों को सारणी के कालम ( 3 ) में उल्लिखित पुलिस थाने में सम्मिलित करती है:-
सारणी
स. क्र.
प्रस्तावित चौकी से दिशा व दूरी
वर्तमान थाने से दिशा व दूरी
पुलिस थाने का नाम (तहसील तथा जिला सहित ) जिसमें सम्मिलित किया गया है
उस पुलिस थाने का नाम, तहसील व जिला जिसमें अपवर्जित किया गया
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
01 कि.मी. पूर्व 600 मीटर दक्षिण- पश्चिम कोने में.
पुलिस चौकी ओंकारेश्वर
पुलिस थाना मांधता, तह. खण्डवा, जिला
1 जे. पी. चौक से झुला पुल तक.
01 कि.मी. पूर्व खण्डवा ( म. प्र. )
200 मीटर दक्षिण.
तहसील खण्डवा,
जिला खण्डवा (म.प्र. )
2 कोटी तीर्थ घाट चक्र तीर्थघाट से मंदिर के द्वार तक.
01 कि.मी. पूर्व 3 कावेरी से ब्रम्हपूरी घाटं
डेढ़ कि.मी. पश्चिम में.
4 मांधाता महल
01 कि.मी. पूर्व 100 मीटर उत्तर में.
एम. के. अग्रवाल, जिला दण्डाधिकारी एवं पदेन उपसचिव.
29
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जनवरी 2016
भाग 1 ]
खण्डवा, दिनांक 11 दिसम्बर 2015
क्र. 153-2015 - न्या.लि. - 15375.- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( 1974 का सं. 2) की धारा 2 के खण्ड ( घ ) व मध्यप्रदेश शासन , गृह ( पुलिस ) विभाग , मंत्रालय के पत्र क्रमांक एफ 2 (क) 15-99-बी.3- दो, भोपाल, दिनांक 11 अक्टूबर 2004 तथा शासन के पत्र क्रमांक एफ-2-(क) -9-08- बी-3 दो, दिनांक 30 जुलाई 2010 द्वारा कलेक्टर पुलिस अधीक्षक तथा जिला अभियोजन अधिकारी की जिला स्तरीय समिति को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग में लाते हुए, समिति की बैठक दिनांक 4 दिसम्बर 2015 में लिए गये निर्णय के परिप्रेक्ष्य में नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों को प्रभावित करने वाली पूर्व की अधिसूचना में आंशिक रूपान्तरण हुए इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख सेः-
एक नीचे दी गयी सारणी के कालम ( 1 ) में उल्लिखित पुलिस थाने से उसके ( सारणी ) के कालम ( 2 ) में विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रों को अपवर्जित करते हैं...
दो- सारणी के कालम ( 2 ) में विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रों को सारणी के कालम ( 3 ) में उल्लिखित पुलिस थाने में सम्मिलित करती है:-
स. क्र.
उस पुलिस थाने का नाम, तहसील व जिला जिसमें अपवर्जित किया गया (1)
(2) 1. कालमुखी पुलिस थाना धनगांव तह. खण्डवा, जिला खण्डवा ( म. प्र. ) ..
2 बिहारीपूराखुर्द
3 बिहारीपुराकला
4 बोराडीमाल
5 बौराडी रैयत
6 दिनायतपुरा
7 बावडिया
8 राजपूरा
9 अट्टखास
10 आमोदा
11 जिनवानिया
12 डोगरगांव
13 मातपुर
14 वेणीपुरा
15 परेठी
16 टेमाचा
17 किरगांव
18 सालई
19 हरवंशपुरा
20 कांकरिया
21 फिफराडं
सारणी
प्रस्तावित चौकी से दिशा व दूरी वर्तमान थाने से दिशा व दूरी
(5) 00 किमी
(4) 32 कि.मी. पूर्व
पुलिस थाने का नाम (तहसील तथा जिला सहित ) जिसमें सम्मिलित किया गया है (3) पुलिस चौकी कालमुखी तहसील खण्डवा, जिला खण्डवा ( म.प्र. ) .
08 कि.मी. उत्तर 30कि.मी. पूर्व
06 कि.मी. उत्तर 36 कि. मी. पूर्व
5 कि.मी. पश्चिम 25 कि. मी. पूर्व
4 कि.मी. पश्चिम 25 कि. मी. पूर्व
8 कि.मी. उत्तर 33कि. मी. पूर्व
6 कि.मी. उत्तर 20 कि.मी. पूर्व
3 कि.मी. उत्तर 30 कि.मी. पूर्व
5 कि.मी. उत्तर 31 कि.मी. पूर्व
6 कि.मी. पूर्व 30 कि.मी. पूर्व
8. कि.मी. पूर्व 28कि.मी. पूर्व
4 कि.मी. दक्षिण 21 कि.मी. पूर्व
8 कि.मी. पूर्व 35 कि.मी. पूर्व
4 कि.मी. उत्तर 36 कि.मी. पूर्व
6 कि.मी. पश्चिम 25 कि.मी. पूर्व
6 कि.मी. उत्तर 25 कि.मी. पूर्व
6 कि.मी. दक्षिण 38 कि.मी. पूर्व
8 कि.मी. दक्षिण 34 कि.मी. पूर्व
5 कि.मी. उत्तर 30 कि.मी. पूर्व
6 कि.मी. दक्षिण 22कि.मी. पूर्व.
8 कि.मी. उत्तर 40कि.मी. पूर्व
एम. के. अग्रवाल , जिला दण्डाधिकारी एवं पदेन उपसचिव.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जनवरी 2016
30
कार्यालय, कलेक्टर, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश
क्र. क्ले. उज्जैन- ए.डी.एम. रीडर- 2641-15
उज्जैन, दिनांक 30 दिसम्बर 2015
दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 ( 1974 का सरल क0-2) की धारा 2 के खण्ड एस० एवं शासन के आदेश क० -2-(क)-15-99 बी-3 दो दिनांक 11 अक्टूबर 2004 तथा शासन के पत्र क० एफ-2-(क) -09-08-बी-3 दो दिनांक 30 जुलाई 2010 कलेक्टर , पुलिस अधीक्षक तथा जिला अभियोजन अधिकारी की जिला स्तरीय समिति को प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये समिति की बैठक दिनांक 07 दिसम्बर 2015 में लिये गये निर्णय के परिप्रेक्ष्य में नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों को प्रभावित करने वाली पूर्व अधिसूचना में आंशिक उपान्तरण करते हुये राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से - एक- नीचे दी सारणी के कालम ( 1) में उल्लेखित पुलिस थाने से उसके (सारणी के) कालम नंबर - (2) मे विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रो का अपवर्जित करती है । दो- सारणी के कालम नंबर (2) में विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रों को सारणी के कालम नंबर (3) मे उल्लेखित पुलिस थाने मे सम्मिलित करती है ।
ग्रामो एवं कालोनियों क्षेत्रों के नाम
नाम पुलिस थाने का नाम तहसील तथा जिला सहित जिससे अपवर्जित किया गया
2
श्री सिंथेटिक्स कम्पनी मक्सी रोड
थाना माधवनगर, तहसील व जिला उज्जैन
थाना नानाखेडा तहसील व जिला उज्जैन
महांकाल सिंधी कॉलोनी से दो तालाब तक का क्षेत्र थाना नरवर तहसील व जिला उज्जैन
आदर्श नगर संस्कृत महाविद्यालय ,अभिलाषा कॉलोनी थाना नानाखेडा, तहसील व जिला उज्जैन
इंदिरा नगर पानी वाली बुआ जी की पट्टी
फ्रीगंज ओव्हर ब्रिज थाना माधवनगर, तहसील व जिला उज्जैन
देवलमाता कॉलोनी , उद्योगपुरी थाना माधवनगर तहसील व जिला उज्जैन
ग्राम बादलखेडी थाना नीलगंगा तहसील व जिला उज्जैन
थाना नानाखेडा तहसील व जिला उज्जैन
सत्यसांची विद्यापीठ के पीछे कॉलोनी, महालक्ष्मी नगर
संगम नगर थाना चिमनगंज , तहसील व
पुलिस थाने का नाम /तहसील जिला सहित जिसमे सम्मिलित किया गया है
बंदोबस्त नंबर/ वार्ड नंबर
3
40
थाना चिमनगंजए तहसील व जिला उज्जैन
45
47
थाना माधवनगर, तहसील व जिला उज्जैन
54
थाना माधवनगर, तहसील व जिला उज्जैन
54
थाना माधवनगर , तहसील व जिला उज्जैन
44
थाना देवासगेट , तहसील व जिला उज्जैन
41
थाना चिमनगंज मंडी , तहसील व जिला उज्जैन
198
थाना भेरूगढ , तहसील व जिला उज्जैन
54
थाना नरवर तहसील व जिला उज्जैन
41
थाना माधवनगर, तहसील व जिला 31.
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जनवरी 2016
भांग 1 ]
1
2 जिला उज्जैन
थाना कोतवाली, तहसील व जिला उज्जैन
टंकी चौक , सब्जी मंडी रोड, जामा मस्जिद, फुट मार्केट, मिर्ची नाला के पूर्व तक, कपडा मार्केट, गोपाल मंदिर के सामने, छत्री चौक, हनुमान जी की गली,ताज गली , प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की गली,गोपाल मंदिर के पीछे की गली, खत्री वाडा, ढाबा रोड़ मावा बाजार, टंकी चौक तक राम जी की गली, टक्साली हनुमान, पुराना फायर ब्रिगेड, बडा सराफा का उत्तरी भाग राम जी की गली, पिंजार वाडी एवं मिर्जा नईम बेग मार्ग, गोला मंडी क्षेत्र
भागसीपुरा , पटवा बाखल, थाना महांकाल, तहसील व जिला उज्जैन
नागचंद्रेश्वर की गली व्यायाम शाला की गली से लखेरवाडी तक थाना चिमनगंज तहसील व जिला उज्जैन
निकास चौराहा के सामने स्टेट बैंक रोड, बी डी क्लाथ मार्केट, एवं नगर कोट रोड तक का क्षेत्र
ग्राम तालोद
ग्राम बामौरा थाना भेरूगढ,तहसील घट्टीया जिला उज्जैन
ग्राम चंदूखेडी
ग्राम नलवा
ग्राम टकवासा
ग्राम पारधीखेडा
ग्राम आकासोदा
ग्राम रैयापुर,
ग्राम उमरीया थाना उन्हेल तहसील महिदपुर व जिला उज्जैन
ग्राम पलवा थाना बडनगर, तहसील बडनगर, जिला उज्जैन
3
उज्जैन
14
20
थाना खाराकुंआ, तहसील व जिला उज्जैन
21
23
25
थाना खाराकुंआ, तहसील व जिला उज्जैन
19
थाना कोतवाली , तहसील व जिला उज्जैन
54
81
थाना महांकाल , तहसील व जिला उज्जैन
34
63
49
23
05
192
18
थाना महिदपुर, तहसील महिदपुर जिला उज्जैन
97
थाना इंगोरिया, तहसील बडनगर व जिला उज्जैन [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जनवरी 2016
32
OFFICE OF THE COLLECTOR DISTRICT - UJJAIN
DATED - 07 DECEMBER 2015
In exercise of the powers conferred by clause (s) section- 2 of the code of Criminal procedure 1973 (No. 2 of 1974 ) and Madhya Pradesh Home (Police) Department Order No. -F2- (K) 15-99-08 -B -3- two Dated 30 th July 2010 in compliance with decisions taken by the powers conferred to committee of District Collector , SP & DPO . In meeting Dated 07th December 2015 in partial modification of the previous notification in the specified local areas comprised in respective police stations mentioned in the Table below , the State Government hereby which effect from the date of publication of this notification in the Madhya Pradesh Gazette: -
1. Excludes from the Police Station mentioned in the column ( 1 ) of the table below the Local areas specified in the column (2) there of and.
2. Includes of the local areas specified in the column (2) of the said Table in the police Station mentioned in column (3 ) of the said table : -
Name of village/ Local Places
(2)
Name ofVillage/
Local Areas Name of the Police Station (With tehsil and the District) from which excluded (1)
Shree Synthetics companyMaksi road Police Station Madhav nagar , Tehsil and DISTRICT UJJAIN
Mahakal Sindhi Colony to Do Talab area Police Station Nanakheda ,Tehsil and, DISTRICT UJJAIN
Police Station Narwar,, Tehsil and DISTRICT UJJAIN
AdarshNagar Sanskrit Mahavidhyalay Abhilasha Colony
Indira Nagar Pani Wali Bua lane
Police Station Nanakheda , Tehsil and, DISTRICT UJJAIN
Free Ganj over bridge Police Station Madhav nagar , Tehsil and DISTRICT UJJAIN
Devel Mata colony ,Udhyog Puri Police Station Madhav nagar , Tehsil and DISTRICT UJJAIN
Village Badalkhedi Police Station Neelganga , Tehsil and DISTRICT UJJAIN
No./
Name of Police Station (with tehsil and the district) from which included (3)
Settlement Ward no.
40
Police Station Chimanganj ,Tehsil and DISTRICT UJJAIN
45
47
Police Station Madhav nagar , Tehsil and DISTRICT UJJAIN 54
Police Station Madhav nagar , Tehsil and DISTRICT UJJAIN 54
Police Station Madhav nagar , Tehsil and DISTRICT UJJAIN 44
Police Station Dewas gate Tehsil and DISTRICT UJJAIN
41
Police Station Chimanganj Tehsil and DISTRICT UJJAIN
198
Police Station Bherugarh , Tehsil and DISTRICT UJJAIN 33
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जनवरी 2016
भाग 1 ]
Police Station Nanakheda, Tehsil and DISTRICT UJJAIN
Mahalakshmi nagar and behind Satya sanchi vidyapith colony
Sangam Nagar Police Station Chimanganj , Tehsil and DISTRICT UJJAIN
Tanki Chouk , vegetable market road, Jama Masjid , Fruit Market , Police Station Kotwali , Tehsil and DISTRICT UJJAIN
Mirchi nala to cloth market , Gopal Mandir and street behind gopal temple, Chatri Chouk, Hanuman Gali , Taj Gali, primary health center lane, Gopal Mandir Back street , Khatri Wada, Dhaba Road Mawa market Tanki Chouk to the Ramji ki gali , Hanuman Taksali ,, Old fire brigade, Bada. Sarafa ,North part of Ramji ki gali , Pinjar Wadi and GolaMandi ,Mirja Naim beg marg area Police Station Mahakal , Tehsil and DISTRICT UJJAIN
Bhagsipura , Patwa Bakhal , Nagchandreshvar ki Gali,Vyayamshala ki gali and Lakherwadi Police Station Chimanganj , Tehsil and DISTRICT UJJAIN
Nikash chauraha , State Bank Road, BD Cloth Market, Wine Shop to NagarKot road area.
Village Talod
VillageBamora
Village Chandukhedi Police Station Bherugarh , , Tehsil and DISTRICT UJJAIN
VillageNalva
Village Takwasa
Village Pardhikheda
Village Akasoda
Village Raiyyapur and Village Umrea Police Station Unhel , Tehsil Mahidpur and DISTRICT UJJAIN
Village Palva Police Station Badnagar , Tehsil Badnagar DISTRICT UJJAIN
54
Police Station Narwar , Tehsil and DISTRICT UJJAIN
41
Police Station Madhav nagar , Tehsil and DISTRICT UJJAIN
14
20
21
Police Station Kharakua , Tehsil and DISTRICT UJJAIN
23
25
Police Station Kharakua , Tehsil and DISTRICT UJJAIN
19
Police Station Kotwali , Tehsil and DISTRICT UJJAIN
54
81
34
Police Station Mahakal , Tehsil and DISTRICT UJJAIN
63
49
23
05
192
18
Police Station Mahidpur , Tehsil Mahidpur and DISTRICT UJJAIN
97
Police Station Ingoria , Tehsil Badnagar and DISTRICT UJJAIN 34
पुलिस थाने का नाम तहसील तथा जिला सहित जिससे अपवर्जित किया गया हैं ।
थाना माधवनगर, तहसील व जिला उज्जैन थाना नानाखेडा तहसील व जिला उज्जैन
आदर्श नगर
थाना नरवर तहसील व जिला उज्जैन थाना नानाखेडा, तहसील व जिला उज्जैन थाना माधवनगर, तहसील व जिला उज्जैन थाना माधवनगर तहसील व जिला उज्जैन थाना नीलगंगा तहसील व जिला उज्जैन थाना नानाखेडा तहसील व जिला उज्जैन थाना चिमनगंज, तहसील व जिला उज्जैन थाना कोतवाली, तहसील व जिला उज्जैन
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जनवरी 2016
सारणी
ग्रामो एवं कालोनीयाँ क्षेत्रों के नाम पुलिस थाने का नाम /तहसील जिला सहित जिसमे सम्मिलित किया गया है
श्री सिंथेटिक्स कम्पनी मक्सी रोड थाना चिमनगंजए तहसील व जिला उज्जैन
महांकाल सिंधी कॉलोनी से दो तालाब तक का क्षेत्र
थाना माधवनगर, तहसील व जिला उज्जैन
थाना माधवनगर, तहसील व जिला उज्जैन
संस्कृत महाविद्यालय, अभिलाषा कॉलोनी
थाना माधवनगर , तहसील व जिला उज्जैन
इंदिरा नगर पानी वाली बुआ जी की पट्टी
फ्रीगंज ओव्हर ब्रिज
थाना देवासगेट, तहसील व जिला उज्जैन
देवलमाता कॉलोनी, उद्योगपुरी थाना चिमनगंज मंडी , तहसील व जिला उज्जैन
ग्राम बादलखेड़ी
थाना भेरूगढ , तहसील व जिला उज्जैन
थाना नरवर , तहसील व जिला उज्जैन
सत्यसांची विद्यापीठ के पीछे कॉलोनी, महालक्ष्मी नगर
संगम नगर
थाना माधवनगर, तहसील व जिला उज्जैन
थाना खाराकुंआ , तहसील व जिला उज्जैन
टंकी चौक , सब्जी मंडी रोड, जामा मस्जिद, फुट मार्केट, मिर्ची नाला के पूर्व तक,कपडा मार्केट, गोपाल मंदिर के सामने, छत्री चौक, हनुमान जी की गली, ताज गली, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की गली, गोपाल मंदिर के पीछे की गली, खत्री वाडा, ढाबा रोड मावा 35
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जनवरी 2016
भाग 1 ]
बाजार, टंकी चौक तक राम जी की गली, टक्साली हनुमान, पुराना फायर ब्रिगेड, बडा सराफा का उत्तरी भाग राम जी की गली, पिंजार वाडी एवं गोला मंडी क्षेत्र
थाना खाराकुंआ, तहसील व जिला उज्जैन थाना महांकाल , तहसील व जिला उज्जैन
भागसीपुरा , पटवा बाखल, नागचंद्रेश्वर की गली व्यायाम शाला की गली से लखेरवाडी तक
थाना कोतवाली , तहसील व जिला उज्जैन थाना चिमनगंज तहसील व जिला उज्जैन
निकास चौराहा के सामने स्टेट बैंक रोड़, बी डी क्लाथ मार्केट , एवं नगर कोट रोड तक का क्षेत्र
ग्राम तालोद
थाना महांकाल, तहसील व जिला उज्जैन
ग्राम बामौरा
थाना भेरूगढ , तहसील व जिला उज्जैन
ग्राम चंदूखेडी
ग्राम नलवा
ग्राम टकवासा
ग्राम पारधीखेडा
ग्राम आकासोदा
ग्राम रैयापुर,
थाना महिदपुर, तहसील महिदपुर जिला उज्जैन
ग्राम उमरीया
थाना उन्हेल तहसील महिदपुर व जिला उज्जैन
ग्राम पलवा
थाना इंगोरिया, तहसील बडनगर व जिला उज्जैन थाना बडनगर, तहसील बडनगर, जिला उज्जैन
3. बैठक का कार्यवंत तथा निर्धारत प्रारूप मे अधिसूचना जारी करने हेतु प्रस्ताव जिलाधीश उज्जैन पुलिस अधीक्षक उज्जैन एवं जिला अभियोजन अधिकारी उज्जैन द्वारा संयुक्त प्रस्ताव मे भेजे जाने का निर्णय लिया गया ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कवीन्द्र कियावत , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
36
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जनवरी 2016
राजस्व विभाग
कार्यालय, कलेक्टर, जिला मंडला, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग मंडला, दिनांक 17 दिसम्बर 2015
क्र. भू-अर्जन-01-(अ-82) 2015-16.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अतः भू- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 की उपधारा ( 1 ) एवं ( 6 ) में उपबंधों के अनुसार यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- मंडला
(ख) तहसील- बिछिया
(ग) ग्राम देई प. ह. नं. 31
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-15.34 हेक्टर.
खसरा नंबर
रकबा (हे. में)
(2)
(1)
0.17
969
973
0.55
0.16
971
0.30
416
0.03
415
0.15
966
0.02
419
422/1
0.13
0.01
422/5
423
0.10
964
0.03
0.47
963
424
0.27
0.02
425/2
425/3
0.24
0.25
425/1
425/4
0.26
0.02
962
960
0.03
(2)
(1)
955
0.08
0.07.
954
0.58
951
0.04
952
0.40
950
430
0.02
941
0.14
924/2
0.44
0.19
923
0.02
922
0.05
925
910/3
0.58
0.11
910/2
0.07
899/1 .
0.26
885/1
900
0.19
0.42
901
0.06
902/3
882
0.13
0.10
877
0.07
876/1
0.22
876/2
828
0.17
766
0.01
765
0.94
0.30
723
0.36
718
0.76
703
706/1
0.01
706/2
0.04
0.05
706/3
704
0.30
705
0.03
0.36
694/2
686
0.32
685/1
0.09
685/2
0.18
685/4
0.10
600
0.01
601
0.34
0.70
602
0.05
605
0.05
604 भाग 1 ]
37
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जनवरी 2016
(2)
(1)
0.28
611
534
0.04
533
0.43
532
0.01
531
0.06
530
0.20
525
0.10
0.03
529/2
529/3
0.03
515
0.13
516
0.16
512
0.19
517
0.02
509
0.16
0.77
508
506/3
0.11
योग .. 15.34
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- हलोन, सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत बांयी तट मुख्य नहर.
(3) भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी बिछिया एवं कार्यालय कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 2 मंडला में किया जा सकता है .
क्र. भू- अर्जन- 02-( अ-82 ) 2015-16.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अतः भू- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 की उपधारा ( 1 ) एवं ( 6 ) में उपबंधों के अनुसार यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-मंडला
(ख) तहसील- बिछिया
(ग ) ग्राम-लपटी प. ह. नं. 32
(घ) लगभग क्षेत्रफल-8.34 हेक्टर.
खसरा नंबर
रकबा (हे. में)
(1)
(2)
0.06
531
530
0.86
(2)
(1)
529/1
0.09
554
0.50
551/2
0.03
0.11
551/1
556
0.09
0.50
547/7
0.04
547/6
547/8
0.18
547/19
0.03
547/11:
0.13
547/10
0.26
0.17
547/16
547/1
0.18
547/18
0.13
547/4
0.18
552
0.01
553
0.30
583
0.07
830
0.04
823
0.74
588
0.20
590
0.09
794
0:54
0.12
792/2
0.01
790
0.52
791
776
0.32
772/1
0.30
777
0.06
0,49
771
770
0.11
769
0.10
0.09
768
0.09
762/1
0.49
793
792/1
0.11
योग... 8.34
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- हलोन, सिंचाई परियोजना के अन्तर्गतत बांयी तट मुख्य नहर.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी बिछिया एवं कार्यालय कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 2 मंडला में किया जा सकता है.
38
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जनवरी 2016
क्र. भू- अर्जन- 03-(अ-82 ) 2015-16.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अतः भू- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 की उपधारा ( 1 ) एवं (6 ) में उपबंधों के अनुसार यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-मंडला
(ख) तहसील-बिछिया
(ग ) ग्राम- धमनगांव प. ह. नं. 32.
(घ) लगभग क्षेत्रफल- 13.26 हेक्टर.
रकबा
खसरा नंबर
(हे. में)
(2)
(1)
0.01
100/2
0.10
102/1
103/1
0.35
103/2
0:02
0.20
105
0.20
114
113
0.45
1.23
117/1
142
0.45
176
0.21
170
0.42
0.29
151/1
169
0.27
152/1
0.26
0.11
152/5
152/4
0:10
152/3
0.03
168/4
0.16
168/7
0.14
163
0.32
162
0.02
203
0.11
205/1
0.70
(2)
(1)
0.01
160
0.32
205/3
70
0.07
71
0.08
57
0.04
0.02
74/1
67/1
0.28
67/4
0.24
0.21
67/3
55
0.23
302
0.14
67/2
0.02
0.12
301
0.13
299
0.02
298
304
0.14
305/1
0.14
305/2
0.12
306/2
0.29
306/3
0.24
0.26
306/6
348
0.08
347/1
1.33
356
0.27
333
0.09
0.04
331
332
0.37
0.02
330
329
0.01
328
0.49
323/2
0.23
323/3
0.76
323/4
0.30
योग 13.26
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- हलोन, सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत बांयी तट मुख्य नहर.
(3 ) भूमिके नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी बिछिया एवं कार्यालय कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 2 मंडला में किया जा सकता है.
भाग 1 ]
39
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जनवरी 2016
क्र. भू- अर्जन-04-(अ-82 ) 2015-16. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 की उपधारा ( 1 ) एवं ( 6 ) में उपबंधों के अनुसार यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- मंडला
(ख) तहसील- बिछिया
(ग) ग्राम- बुडला प. ह. नं. 32
लगभग क्षेत्रफल-10.19 हेक्टर.
(घ)
खसरा
नंबर
रकबा (हे. में)
(1)
( 2)
518/2
0.06
518/6
0.04
518/7
0.04
518/8
0.05
518/9
0.08
518/5
0.15
518/4
0.1
0.11
518/10
0.07
518/13
521/ 1-
0.24
521/2
0.09
519
0.59
520/1
0.05
529
0.10
511/2
0.24
511/1
0.29
530
0.07
466/1
0.04
465
0.10
0.80
464
0.30
463/1
0.08
463/5
0.20
463/4
463/6
0.04
459/3
0.15
460
0.03
537/460
0.29
(2)
(1)
462/2
0.05
0.21
472/1
472/3
0.19
472/4
0.14
471/1
0.16
471/2
0.33
478
0.09
479
0:19
482
0.20
483
0.50
487
0.02
0.27
492
411
0.13
0.15
410/1
410/2
0.19
375/1
0.10
0.15
388/1
388/2
0.15
387
0.08
0.08
386
377
0.24
0.02
376/1
386
0.07
299/4
0.18
300
0.18
232
0.10
0.11,
233/1
0.02
233/4
0.15
234
235/2
0.05
235/3
0.05
235/1
0.02
236
0.08
248
0.07
246
0.04
237
0.12
216
0.04
215
0.02
238/1
0.02
239
0.38
243
0.02
245
0.30
240/1
0.10
240/2
0.03
योग : 10.19 40
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जनवरी 2016
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- हलोन सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत बांयी तट मुख्य नहर.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी बिछिया एवं कार्यालय कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 2 मंडला में किया जा सकता है .
क्र. भू- अर्जन- 05-(अ-82) 2015-16.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 की उपधारा ( 1 ) एवं ( 6 ) में उपबंधों के अनुसार यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-मंडला
(ख ) तहसील- बिछिया
(ग ) ग्राम- पड़रिया, प. ह. नं. 31
(घ) लगभग क्षेत्रफल- 12.30 हेक्टेयर
रकबा
खसरा नंबर
(हे. में)
(2)
(1).
34
0.12
35
0.07
0.27
69/1
0.10
69/2
0.54
70
0.26
72
0.30
73
89
0.19
90
0.41
91
0.35
0.32
92
0.02
93
0.24
94/2
94/3
0.24
(2)
(1)
0.31
95/1
95/2
0.22
0.02
96
500
0.12
502
0.25
0.04
503/1
0.28
503/2
0.15
513
0.46
515/1
515/2
0.02.
0.22
516
0.73
517
518
0.13
0.07
555
556
0.67
557/1
0.46
557/2
0.46
0.28
558
0.08
563
564
1.47
565
0.05
566
0.42
568
0.35
569
0.25
570
0.18
0.19
571
572
0.09
583
0.90
योग : 12.30
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- हलोन सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत बांयी तट मुख्य नहर.
(3 ) भूमिके नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी बिछिया एवं कार्यालय कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 2 मंडला में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, लोकेश कुमार जाटव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.