Servants of Knowledge
Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

0

Published 08 January 2016

Type
Ordinary
Gazette no.
02
Part
1
Identifier
in.gazette.madhya.2016-01-08.02.Ordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

मध्यप्रदेश शासन

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सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 8 जनवरी 2016- पौष 18 , शक 1937

क्रमांक 2]

विषय-सूची

( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.

भाग 3.-

( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश ,

भाग 1.-( 1 ) राज्य शासन के आदेश ,

(2 ) सांख्यिकीय सूचनाएं.

(3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं,

( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन,

भाग 4.-( क)

(3 ) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,

(ख) ( 1 ) अध्यादेश, (2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.

(3) संसद्के अधिनियम,

(ग) (1 ) प्रारूप नियम, (2 ) अंतिम नियम.

भाग 2.-स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं,

भाग १

राज्य शासन के आदेश

(3) अवकाश से लौटने पर श्रीमती रीना मित्रा, भा.पु.से. , को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न विशेष पुलिस महानिदेशक, ( प्रशिक्षण ) पु. मु. भोपाल के पद पर पुनः पदस्थकिया जाता है.

गृह विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 26 दिसम्बर 2015

(4) श्रीमती रीना मित्रा, भा.पु.से. , विशेष पुलिस महानिदेशक, (प्रशिक्षण) पुलिस मुख्यालय, भोपाल के कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.

क्र. एफ 1 ( ए) 331-85-ब-2- दो. श्रीमती रीना मित्रा, भा.पु.से. विशेष पुलिस महानिदेशक, ( प्रशिक्षण ) पुलिस मुख्यालय , भोपाल को आवश्यक कार्य होने के कारण दि. 17 से 26 दिसम्बर 15 तक दस दिवस अर्जित अवकाश उपभोग पश्चात् कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है.

(5) अवकाशकाल में श्रीमती रीना मित्रा, भा.पु.से. , को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(2) श्रीमती रीना मित्रा, भा.पु.से. , के अवकाश अवधि में उनका कार्य श्री बी. मारिया कुमार, भा.पु.से. , विशेष पुलिस महानिदेशक पुलिस सुधार पुलिस मुख्यालय , भोपाल द्वारा वर्तमान कार्य के साथ- साथ संपादित किया जायेगा.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि, श्रीमती रीना मित्रा, भा.पु.से. , उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

41

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2016.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 जनवरी 2016

42

क्र. एफ-1 (ए) 253-88-ब-2- दो. डॉ. आर. के. गर्ग, भापुसे को पुलिस मुख्यालय , भोपाल द्वारा स्वीकृत दि. 26 से 28 दिसम्बर 2015 , तक दो दिवस आकस्मिक अवकाश के साथ विज्ञप्त अवकाश अवधि में स्वयं को खण्ड वर्ष 2014-17 प्रथम पार्ट वर्ष 2014-15 में गृह नगर यात्रा की अवकाश यात्रा सुविधा की अनुमति प्रदान की जाती है:-

भोपाल, दिनांक 30 दिसम्बर 2015

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश शिवपुरी के न्यायालय के द्वितीय, अतिरिक्त न्यायाधीश, शिवपुरी को उनके द्वारा दिनांक 25 जून 2015 को प्रस्तुत सूचना- पत्र के अनुसार नियम-16 ( 2 - ए आल इंडिया सर्विस ( डेथ- कम- रिटाररमेंट बेरेफिट ) नियम 1958 सहपठित नियम 12( 1 ) मध्यप्रदेश सिविल सेवा ( पेंशन ) नियम, 1976 , सहपठित नियम-17, म. प्र . उच्चतर न्यायिक सेवा ( भर्ती तथा सेवा शर्तें ) नियम 1994 के अधीन उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर उन्हें दिनांक 31 अगस्त 2015 के अपरान्ह से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की स्वीकृति प्रदान करता है.

भोपाल, दिनांक 15 दिसम्बर 2015 क्र. एफ- 1-35-2015-ब-2- दो. श्री के. बी. शर्मा, भा.पु.से. , सहायक पुलिस महानिरीक्षक, ( विशेष शाखा- जी) पुलिस मुख्यालय, भोपाल को मिड-केरियर- ट्रेनिंग प्रोग्राम फेस- III , 2015 में सम्मिलित होने के लिए नामांकित किया गया है. उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम दिनांक 3 से 27 नवम्बर 2015 तक एन.पी.ए. हैदराबाद, में, दिनांक 29 नवम्बर 2015 से 5 दिसम्बर 2015 आस्ट्रेलिया से आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम पूर्ण होने के उपरांत श्री के. बी. शर्मा, भा.पु.से. को दि. 7 से 10 दिसम्बर 2015 तक चार दिवस अर्जित अवकाश के लाभ के साथ ( एक्स इण्डिया लीव्ह ) निम्नलिखित शर्तों के तहत स्वीकृतं किया जाता है:-

फा. क्र. 17(ई ) 44-2013 -इक्कीस- ब ( एक )-2997- 2015.-राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) की धारा 22 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , एतद्वारा, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से, इस विभाग की अधिसूचना फा . क्रमांक ब ( एक) 3476- 2013, दिनांक 11 सितम्बर, 2013 में, जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग- एक में दिनांक 20 सितम्बर , 2013 को प्रकाशित हुई थी, निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्ः-

संशोधन

1. विदेश में स्वास्थ्य/चिकित्सा आदि पर होने वाला किसी भी प्रकार का व्यय राज्य शासन द्वारा वहन नहीं किया जावेगा.

2. विदेश में शासकीय अथवा किसी निजी संस्था का आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे.

उक्तअधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 31 , 42, एवं 44 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियाँ स्थापित की जाएं, अर्थात्ः-

3. विदेश में कोई Assignment नहीं लेंगे.

सारणी

4. स्वीकृत अवकाश में वृद्धि नहीं करेंगे.

अनु. जिले का नाम विशेष न्यायाधीश का नाम (3)

(1)

(2)

सागर

(2) अवकाश से लौटने पर श्री के. बी. शर्मा , भा.पु.से. को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न रूप से सहायक पुलिस महानिरीक्षक, (विशेष शाखा - जी ) पुलिस मुख्यालय , भोपाल. के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

31 श्री संजीव दत्ता, विशेष न्यायाधीश, अनु. जाति तथा अनु. जनजाति ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम, सागर.

42 उज्जैन

(3 ) अवकाशकाल में श्री के. बी. शर्मा, भा.पु.से. को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

श्री एन. पी. सिंह, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, उज्जैन.

44 मण्डलेश्वर (पश्चिम निमाड़ )

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री के. बी. शर्मा , भा.पु.से. अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

श्री सुरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, विशेष न्यायाधीश , अनु, जाति तथा अनु. जनजाति ( अत्याचार निवारण) अधिनियम, मण्डलेश्वर ( पश्चिम निमाड़).

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, कमला उपाध्याय , अवर सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

यह संशोधन उस तारीख से प्रवृत्त होगा जिसको कि इस अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट न्यायाधीश उक्त न्यायालय में अपने पद का कार्यभार ग्रहण करें.

भोपाल, दिनांक 13 अगस्त 2015

फा. क्र. 3 ( ए) 4-2015- इक्कीस- ब( एक ) -2118.- राज्य शासन, उच्चतर न्यायिक सेवा के सदस्य श्री श्याम बिहारी भार्गव , प्रथम

F. No. 17 (E) 44-2013 - XXI - B ( One)-3533-2015 .-In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of Section 22 of the National Investigation Agency Act , 2008 (34 of 2008 ) , the State Government , in consultation with the High Court of Madhya Pradesh , hereby, makes 43 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 जनवरी 2016

भाग 1 ]

the following amendments in this Department's Notification No. F. No. B (1 ) 3476-2013 , dated 11th September , 2013 , which was published in the Madhya Pradesh Gazette, Part - 1 , dated 20th September , 2013 , namely:-

AMENDMENT

F. No. 1-1-88 -XXI- B -1-3552-2015 .- In exercise of the powers conferred by sub- section ( 1 ) , of Section 3 of the Prevention of Corruption Act, 1988 (No. 49 of 1988 ) the State Government , hereby makes the following. amendment in this Department Notifications F. No. 1-1- 88 -XXI - B ( 1 ) dated 24-10-2009 which was published in the Madhya Pradesh Gazette Part- I dated 6th November, 2009 namely:-

AMENDMENT

Inthe said Notification , in the table , for serial no . 31 , 42 & 44 and entries relating thereto , the following serial numbers and entries relating thereto shall respectively be substituted , namely:-

TABLE

In the said Notification , in the Schedule , for serial. number 10 & entries relating thereto , the following serial number and entries relating thereto shall be substituted:-

Name and Designation of the Judge (3)

Name of District (2)

S. No. (1)

31

SCHEDULE

Sagar

Local Area Shri Sanjeev Dutta , Special Judge , Scheduled Castes and Scheduled Tribes (POA) Act , Sagar.

(3) 42

Sessions Judge/Additional Sessions Judge (2)

Ujjain

Serial Number (1)

Shri N. P Singh , Additional Sessions Judge , Ujjain .

Chhatarpur

10

44 West Nimar Mandleshwar.

Sesssions Judge , Chhatarpur भोपाल, दिनांक 23 दिसम्बर 2015 Shri Surendra Kumar Shrivastava, Special Judge , Scheduled Castes and Scheduled Tribes (POA) Act , Mandleshwar , West Nimar . '

This amendment shall come into force from the date on which the Judge as specified in the notification assumes the charge of his office in the said Court.

फा. क्र. 3 (बी ) 2-2014 - इक्कीस - ब( एक ).-( मेरिट क्र. 39), राज्य शासन, कु. बार्बी जुनेजा पिता श्री अरविन्द सिंह जुनेजा को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080- 44770में एतद्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिलो भोपाल है. उसकी जन्मतिथि 14 जुलाई 1989 है.

फा. क्र. 1-1-88 - इक्कीस- ब( एक )-3552-15.- भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 ( 1988 का 49 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 1-1-88/21- ब( एक) दिनांक 24-10-2009 में, जो म. प्र. राजपत्र भाग -1 में दिनांक 6 नवम्बर 2009 में प्रकाशित हुई थी, निम्नलिखित संशोधन करता है यथाः-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, अनुसूची में , अनुक्रमांक 10 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं:-

फा. क्र. 3 ( बी) 2-2014-इक्कीस - ब( एक ).-( मेरिट क्र. 33 ) , राज्य शासन , श्री कन्हैया जी, पिता श्री शंकर लाल वर्मा को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.

अनुसूची

स्थानीय क्षेत्र

अनुक्रमांक सेशन

अभ्यर्थी का गृह जिला फिरोजाबाद उ. प्र. है. उसकी जन्मतिथि 02मार्च, 1989 है.

न्यायाधीश/ अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश

भोपाल, दिनांक 29 दिसम्बर 2015

(3)

(2)

(1)

छतरपुर

10

सेशन न्यायाधीश , छतरपुर

फा. क्र. 3 (बी) 2-2014- इक्कीस- ब (एक). (मेरिट क्र. 46 ) , राज्य शासन, श्री नीरज कुमार प्रजापति, पिता श्री बी. सी. प्रजापति [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 जनवरी 2016

44

को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग-2 ( प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक सेकनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080- 44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.

ऐसोसिएशन के आर्टिकल्स-74 ( ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए श्री प्रवीर कृष्ण, प्रमुख सचिव, म. प्र. उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के स्थान पर श्री अशोक वर्णबाल, म. प्र. उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग को संचालक मंडल में सदस्य के रूप में मनोनित किया जाता है तथा निम्नानुसार अधिकारियों को भी निगम के संचालक सदस्य के रूप में मनोनीत किया जाता है:-

अभ्यर्थी का गृह जिला भोपाल है. उसकी जन्मतिथि 10 अगस्त, 1981 है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, विरेन्दर सिंह, प्रमुख सचिव.

(1 ) श्री राजेश राजौरा, प्रमुख सचिव म. प्र . शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, मंत्रालय , भोपाल.

(2 ) श्री सी. आर. लोही, संचालक, केन्द्रीय फार्म एवं मशीनरी, ट्रेक्टर ट्रेनिंग एवं टेस्टिंग इन्स्टीट्यूट, बुधनी .

उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 17 दिसम्बर 2015

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अनुप कुमार मुण्डा, अवर सचिव.

क्र. एफ 9-2-2006-58 .- राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम के मेमोरेंडम एण्ड आर्टिकल्स ऑफ

राजस्व विभाग

कार्यालय , कलेक्टर, जिला मन्दसौर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

मंदसौर, दिनांक 27 जुलाई 2015

क्र. 568-2015 -प्र. क्र.15-अ-82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1 ) के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निजी भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन की आवश्यकता है : -

अनुसूची ( 1 )

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- मंदसौर

(ख) तहसील- सीतामउ

(ग) ग्राम-लोगनी

(घ) लगभग क्षेत्रफल- ग्राम लोगनी रकबा 0.300 हे. सिंचित एवं 1.600 हे. असिंचित

अनुसूची ( 2 )

ग्राम-लोगनी:-

प्रभावित भूमि

खसरा नम्बर

स. क्र.

प्रभावित कृषक का नाम

असिंचित

सिंचित

कुल भूमि का रकबा

कुल हे.

(7)

(6)

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

0.770

0.770

0.770

242

1 प्रतापसिंह पिता भंवरसिंह जाति राजपुत निवासी

0.280

0.280

0.280

244

लोगनी.

0.550

0.550

0.550

245

1.600

1.600

1.600

3

कुल योग 45

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 जनवरी 2016

भाग 1 ]

(2)

(1)

2 जुझारसिंह, कालुसिंह, भगवानसिंह पिता भेरूसिंह राजपुत नि. लोघनी.

(7)

(6)

(5)

(4)

(3)

0.300

0.300

0.300

21

1.900

1.600 1.900

0.300

कुल योग

सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- रहिमगढ़ तालाब योजना के डूब क्षेत्र हेतु.

(2 )

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी उपखण्ड, सीतामड़ के न्यायालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, स्वतंत्र कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला देवास , मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

देवास, दिनांक 17 दिसम्बर 2015

क्र. 1690- भू-अर्जन-2015.- मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग , भोपाल के पत्र दिनांक 12 नवम्बर 2014 के परिपालन में आपसी सहमति से क्रय नीति के अन्तर्गत निम्नानुसार नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम क्रमांक ( 2 ) में उल्लेखित भूमि धारकों की अनुसूची के कॉलम क्रमांक ( 3 ) एवं ( 4 ) अनुसार भूमि सार्वजनिक प्रयोजन हेतु सोनकच्छ- कमलापुर मार्ग पर ग्राम गोला के समीप नदी पर स्थित पुल एवं पहुँच मार्ग के निर्माण के लिए आवश्यक है : -

(क) जिला- देवास

(ख ) तहसील- हाटपीपल्या

(ग ) ग्राम-गोला

(घ) कुल प्रस्ताव-01

नाम एवं पता क्र.

(2)

(1)

01

श्री फतेसिंह पिता भगवतसिंह निवासी ग्राम गोला तहसील हाटपीपल्या कुल सर्वे नंबर-02 कुल प्रस्ताव-01

अनुसूची

खसरा क्रमांक

अर्जित की जाने वाली सम्पत्ति का विवरण

(4)

(3)

0.05 हे .

130

0.10 हे.

129 पेकी

उपरोक्त कृषकों की भूमि सोनकच्छ कमलापुर मार्ग पर ग्राम गोला के समीप नदी पर स्थित पुल एवं पहुँच मार्ग के अंतर्गत ग्राम गोला की उपरोक्तानुसार भूमि कार्यपालन यंत्री , लोक निर्माण विभाग सेतू निर्माण सम्भाग उज्जैन मध्यप्रदेश के पक्ष में क्रय किये जाने पर विचार किया जा रहा है. यदि किसी व्यक्ति को भूमि एवं परिसंपत्तियां के स्वत्व के विषय में आपत्ति हो तो वह नियत अवधि ( सार्वजनिक सूचना प्रकाशित होने के दिनांक से 15 दिवस के अन्दर ) में आधार सहित कलेक्टर के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर कार्यालय , जिला देवास एवं भू- अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी , बागली के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1696- भू- अर्जन-2015.- मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग , भोपाल के पत्र दिनांक 12 नवम्बर 2014 के परिपालन में आपसी सहमति से क्रय नीति के अन्तर्गत निम्नानुसार नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम क्रमांक ( 2 ) में उल्लेखित भूमि धारकों की अनुसूची के कॉलम [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 जनवरी 2016

46

क्रमांक ( 3 ) एवं ( 4 ) अनुसार भूमि सार्वजनिक प्रयोजन हेतु कमलापुर सामगी के मध्य कालीसिंध नदी पर पुल एवं पहुँच मार्ग के निर्माण के अंतर्गत निर्माण के लिए आवश्यक है :-

अनुसूची (क) जिला- देवास

तहसील-हाटपीपल्या

(ख)

(ग) ग्राम- किल्लौद एवं सामगी

(घ) कुल प्रस्ताव-04

नाम एवं पता

क्र.

(2)

(1)

01 श्री भीमसिंह पिता प्रहलादसिंह, निवासी ग्राम किल्लौद 02 श्री कैलाश पिता हरनाथसिंह निवासी ग्राम किल्लौद 03 श्री रतनसिंह पिता हरनाथ सिंह, निवासी ग्राम किल्लौद श्री भवानीशंकर पिता बालाजी, निवासी ग्राम सामगी 04

कुल सर्वे नंबर -04 कुल प्रस्ताव-04

खसरा क्रमांक

अर्जित की जाने वाली भूमिका विवरण (3)

(4)

0.160 हे.

210/1

0.08 हे.

210/2

210/3

0.09 है.

0.280 हे.

441

उपरोक्त कृषकों की भूमि कमलापुर सामगी के मध्य कालीसिंध नदी पर पुल एवं पहुँच मार्ग निर्माण के अंतर्गत ग्राम किल्लौद एवं सामगी की उपरोक्ततानुसार भूमि कार्यपालन यंत्री , लोक निर्माण विभाग सेतू निर्माण सम्भाग उज्जैन मध्यप्रदेश के पक्ष में क्रय किये जाने पर विचार किया जा रहा है. यदि किसी व्यक्ति को भूमि एवं परिसंपत्तियां के स्वत्व के विषय में आपत्ति हो तो वह नियत अवधि ( सार्वजनिक सूचना प्रकाशित होने के दिनांक से 15 दिवस के अन्दर ) में आधार सहित कलेक्टर के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय, जिला देवास एवं भू- अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी , बागली के कार्यालय में किया जा सकता है.

देवास , दिनांक 21 दिसम्बर 2015

क्र. 1770 - भू- अर्जन - 15.- चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक ( 1 ) में जनोली तालाब योजना स्पील चैनल निर्माण के लिये आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची ( 2 ) में उल्लेखित है. सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 ( क्र. 30 सन् 2013 ) की धारा 11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची ( 2 ) की भूमि की अनुसूची ( 1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है :-

अनुसूची ( 1 )

ग्रामः-मोहम्मदखेडा

विवरण

स. क्र.

(2)

(1)

1

निजी भूमि स्पील चैनल

तहसील:-टोंकखुर्द अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे . में ) सिंचित असिंचित कुल

(5) (3)

(4)

0.10

0.19 0.29

0.29 0.10

0.19

योग 47

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 8 जनवरी 2016

भाग 1 ]

अनुसूची (2 )

स्पील चैनल में आने वाली निजी भूमि

खसरा स. क्र.

प्रमाणित कृषक का नाम

नम्बर

(2)

(3) (1)

191/1 1 फूलसिंह पिताभागीरथसिंह जाति सेंधव पता निवासी ग्राम मोहम्मद खेड़ा भूमि स्वामी.

239/1 2

244 रामसिंह पिता चुन्नीलाल जाति धाकड़ निवासी ग्राम मोहम्मदखेड़ा भूमि स्वामी.

245

248

प्रभावित भूमिः

सिंचित असिंचित कुल कुल भूमि का रकबा

(6) (7)

(5)

(4)

0.09 0.09. 0.09

0.10

0.10

0.10

0.03

0.03 0.03

0.04

0.04 0.04

0.03 0.03

0.03

0..19 0.29

0.10

योग ..

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आशुतोष अवस्थी, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला टीकमगढ़ , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

टीकमगढ़ , दिनांक 29 दिसम्बर 2015

प्र. क्र. 06- अ - 82-2014-15.- चूंकि, शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः अनुसूची में अंकित भूमि धारकों की अंकित भूमि की बानसुजारा परियोजना के नहर निर्माण के लिये राज्य सरकार से संबंधित विभाग/उपक्रम मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग के पक्ष में आपसी सहमति से क्रय नीति 12 नवम्बर 2014 के तहत् क्रय करने का विचार किया जा रहा है.

आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति क्रमांक एफ 12-2-2014- सात-2- ए भोपाल दिनांक 12 नवम्बर 2014 की कंडिका 11 ( 1 ) एवं (2 ) के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि भूमि उपरोक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल की आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति क्र. एफ 12-2-2014- सात-2 ए भोपाल दिनांक 12 नवम्बर 2014 की कंडिका 11 ( 1 ) एवं ( 2 ) के अंतर्गत सार्वजनिक रूप से सूचित किया जाता है कि यदि उक्त संबंध में किसी व्यक्ति को भूमि आदि के स्वत्व के संबंध में कोई आपत्ति हो तो वह 15 दिवसों के भीतर आधार स्पष्ट करते हुए आपत्ति अनुविभागीय अधिकारी/ भूअर्जन अधिकारी टीकमगढ़ के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

बानसुजारा परियोजना नहर निर्माण करने हेतु

1. परियोजना का नाम.

2. भूमि का विवरण. - ग्राम मोने का खेरा तहसील - बल्देवगढ़ , जिला- टीकमगढ़ अर्जित भूमि का क्षेत्रफल-9.254 हेक्टेयर

अनुसूची

क्र.

भूमि स्वामी का नाम

(2)

(1).

1 चत्तूलखन तनय खरगा जाति ढीमर पता नि. डारगुंवा भूमि स्वामी धनबाई कली पार्वती पुत्री गुविन्दी जाति ढीमर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू- राजस्व -5.00.

कुल रकबा (हे. में.)

अर्जित रकबा (हे..में. )

(5)

(4).

खसरा नम्बर (3)

2.000

0.270 10.68/2

0.270

2.000

योग मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 जनवरी 2016

48

(2)

(1)

2 दिविया तनय कलुवा हि. 1/2 जाति ढीमर पता नि. ग्राम डारगुंवा भूमि स्वामी कूरा बाबू तनय तिजू रमकू सरजू जमना पुत्री तिजू जाति ढीमर पता निवासी ग्राम 1/2 समान भाग भूमि स्वामी भू- राजस्व -0.19 3

पन्ना दयाराम तनय गोवर्धन हि. 1/10 प्यारे तनय सल्ला हि. 1/10 राजाराम भरोसा तनय नन्ने भूमि स्वामी हि. 1/10 भागवत रामस्वरूप , तुलसी तनय दुरगा 1/10 प्यारी बाई पुत्री नन्दकिशोर हि. 1/10 सुकदीन मथुरा तनय हल्का परम रामस्वरूप तनय रामचरन सिंह. 1/20 धरमदास गोली कालीचरन मथुरा तनय गेवुवा भूमि स्वामी हि. 1/20 तुलसी बाई पत्नि अजुद्दी हि. 3/20 रामदीन गोवर्धन तनय कडोरा हि. 1/10 भूमि स्वामी दिविया तनय कलुवा जाति ढीमर पता नि. ग्राम 1/20 भाग भूमि स्वामी कूरा बाबू तनय तिजू रकू सरजू जमना पुत्री तिजू जाति ढीमर पता निवासी ग्राम 1/20 समान भाग भूमि स्वामी.

4 नाथूराम रामप्रसाद मानिक तनय दौलत हि. 1/12 मौती दामोदर रामकूपाल तनय बृजलाल मु. बेटा बाई वेवा जाति लोधी पता नि. ग्राम 1/12 समान भाग भूमि स्वामी दुलीचन्द्र सुकलाल स्वामी प्रसाद डलारे तनय हीरा जाति लोधी पता नि. ग्राम 1/4 समान भाग भूमि स्वामी रामप्रसाद स्वामी प्रसाद मानक हि. 1/8 जाति लोधी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी हरचरन रामस्वरूप दिनेश तनय पंची मु. रामदुलारी बेबा पंची जाति लोधी पता नि. ग्राम 1/12 समान भाग भूमि स्वामी अनंतराम छोटेलाल तनय रामदीन जाति लोधी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी मथरा जानकीबाई सुआबाई तुलसीबाई फूलबाई पुत्री रामदीन जाति लोधी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी लक्ष्मन गोवर्धन गोविन्ददास तनय देशराज मु. दर्जी बेबा देशराज जाति लोधी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी प्रकाश बैजनाथ तनय चिन्तापन गीता धर्मीबाई पुत्री चिन्तामन सियाबाई बेबा चिन्तामन जाति लोधी पता निवासी ग्राम 1/4 समान भाग भूमि स्वामी भू-राजस्व 144.

5 भगवानदास हीरा मथुरा तनय भल्लू हि. 1/3 मथुरा प्रसाद हीरालाल तनय भल्लू हि. 2/9 मोती राजू जाति लोधी भगवानदास हि. 1/9 नि. ग्राम बराबर भाग भूमि स्वामी गनेश तनय लब्बू शांती पुत्री लब्बू जाति लोधी पता नि. ग्राम 1/3 समान भाग भूमि स्वामी भू-राजस्व-1.37

[ भाग 1

(4)

(5) (3)

0.048

0.077

1067

0.048

0.077

योग ..

0.420

2.501

1060

0.016

0.061

1064

0.436

2.562

योग .

0.150

0.481

438

0.050

0.182

437

0.200

0.663

योग .

0.006 406

0.113

0.006

0.113

योग ..

भाग 1 ]

(2)

(1)

6 रामप्रसाद नारायणदास, गोवर्धन, छोटेलाल , दरयाव राममिलन तनय सरजू भूमि स्वामी भू- राजस्व 3.31 7 गनेश तनय लम्बू हि. 1/3 भगवानदास हीरा मथुरा तनय भल्लू हि. 2/3 जाति लोधी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी.

8 रामप्रसाद नारायणदास गोवर्धन तनय सरजू जाति लोधी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी भू- राजस्व-1.87 .

9 खरगा तनय खुमना जाति लोधी पता नि. ग्राम 2/3 भाग भूमि स्वामी ज्ञानबाई पुत्री सुन्नू जाति लोधी पता निवासी ग्राम 1/18 भाग भूमि स्वामी गुलाबबाई पत्नि गनेश सुदामा बाई पत्नि तुलसीदास हल्लीबाई पत्नि देशराज जाति लोधी पता नि. ग्राम 5/18 समान भाग भूमि स्वामी.

10 बालचंद भग्गू तनय कुन्नू जाति लोधी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी भू- राजस्व-0.56

11 अमना तनय जगू हि. 1/2 कल्लू तनय अपना जाति चमार पता नि. ग्राम कछियाखेरा भूमि स्वामी भू- राजस्व 0.31 12 हरजुवा तनय सुन्ना जाति ढीमर पता नि. ग्राम भूमि स्वामी भू- राजस्व 0.19

13 गिरधा हल्के तनय गजई जाति लोधी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी भू राजस्व 1.42

49

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 8 जनवरी 2016

(5)

(4)

(3)

0.018

0.299

413

0.295

0.433

419

0.020

0.028

418

0.015

0.085

424

0.348

0.845

योग ..

0.166

0.405

396/2/3

मिन-2

0.166

0.405

योग .

0.340

0.757

394

0.340

0.757

योग ..

0.015

0.036

390

0.025

0.235

392

0.650

1.319

389

0.042

0.316

386

0.008

0.065

387

0.215

0.356

388

0.955

2.327

योग ..

0.175

0.223

380

0.210

0.271

375

0.570

1.356

368

0.540

0.769

376

1.495

2.619

योग .

0.002

0.121

374

0.002

0.121

योग ..

0.060

0.073

371

0.060

0.073

योग

0.418

0.59

122/1

0.045

0.121

117

0.075

0.656

119

0.538

1.367

योग ..

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 जनवरी 2016

50

(2)

(1)

14 मु. रती बेबा गौरीशंकर बाबू काशीराम सीताराम जगदीश तनय गौरीशंकर जाति असाटी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी गुड्डी पुत्री गौरीशंकर राजकुमार हरगोविन्द देवेन्द्र तनय मातादीन जाति असाटी पता नि. ग्राम 1/20 समान भाग भूमि स्वामी लखन तनय किशनदास जाति असाटी पता नि. ग्राम 1/10 भाग भूमि स्वामी पन्ना गोवर्धन तनय किशनदास जाति असाटी पता नि. ग्राम 17/20 समान भाग भूमि स्वामी भू राजस्व-1.58 15 हरप्रसाद हरी मनसुख बिजन तनय चिन्तामन मु. जुगल बेबा चिन्तामन राजकुमारी पुत्री चिन्तामन जाति चमार पता नि. ग्राम भूमि स्वामी भू- राजस्व 3.00 16 दमरू तनय पारीक्षत जाति चमार पता नि. ग्राम भूमि स्वामी भू- राजस्व-3.00

17 किशोरी हरचरन मनमोहन भगवानदास तनय पुन्ना हि. 5/7 रामप्यारी पानबाई पुत्री पुन्ना मु. बेटीबाई बेवा पुन्ना हि. 2/7 जाति लुहार पता नि. ग्राम भूमि स्वामी बेवा पुन्ना जाति लुहार पता नि. ग्राम भूमि स्वामी भू- राजस्व 0.50 .

18 गुलाबबाई पत्नि राधे जाति चमार पता नि. ग्राम 40/71 भाग भूमि स्वामी काला तनय मनुवा जाति चमार पिता नि. ग्राम 31/71 भाग भूमि स्वामी भू- राजस्व-0.81

19 ग्यासी तनय कूरा कूरा तनय डोमा हिस्सा बराबर जाति ढीमर पता नि. ग्राम भूमि स्वामी भू- राजस्व-0.75 20 कूरा तनय डोमा जाति ढीमर पता निवासी ग्राम 1/2 भाग भूमि स्वामी ग्यासी तनय कूरा जाति ढीमर पता निवासी ग्राम 1/4 भाग भूमि स्वामी अच्छेलाल तनय डोमा जाति ढीमर पता निवासी ग्राम 1/4 भाग

[भाग 1

(5)

(4)

(3)

0.462 122/2

0.652

0.462

0.652

योग .

0.712

1.214

120/2/1

0.712

1.214

योग

0.712

1.214

120/2/2

0.712

1.214

योग

0.035

0.841

85

0.360

0.405

86

0.395

1.246

योग

0.004

0.328

87

0.120 88

0.388

0.124

0.716

योग ..

0.160

0.304

90

0.175

0.314

89

0.040

0.04

92

0.375

0.658

योग ...

0.045

0.030 91

0.030

0.045

योग ..

51

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 जनवरी 2016

भाग 1 ]

(2)

(1)

21 अच्छेलाल कूरा तनय डोमा हि. , 1/2 जाति ढीमर पता नि. ग्राम भूमि स्वामी भू- राजस्व-2.44

22 गनपत तनय मनुवा जाति चमार पता नि. ग्राम भूमि स्वामी भू- राजस्व-4.50

23 मु. हिरिया वेवा मुलुवा हरजुवा भागीरथ खुशीराम काशीराम तनय मुलुवा हि. 1/10 दमरूआ पता सरमन तनय पारीछत हि. 1/3 भूमि स्वामी हरप्रसाद हरि मनसुखा विजय तनय चिन्तामन जुगल वेवा चिन्तामन हि. 1/10 चतुर्भुज तनय पिरूवा 1/4 जाति चमार पता नि. ग्राम भूमि स्वामी गेंदाबाई पत्नि चतुर्भुज जाति अहिरवार पता नि. ग्राम 1/4 भाग भूमि स्वामी अखिलेश आकाश ना. बा. तनय अमना सर, पिता खुद जाति चमार पता नि. ग्राम 1/6 समान भाग भूमि स्वामी भू- राजस्व 3.00

कुल योग

(5)

(4)

(3)

0.310

0.886

93

0.310

0.886

योग ..

0.030

1.894

95

0.030

1.894

योग ..

0.550

1.400

94

0.550

1.400

योग

9.254

25.554

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- बानसुजारा परियोजना नहर निर्माण करने हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे एवं प्लान का निरीक्षण- टीकमगढ़ अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी अनुविभाग बल्देवगढ़ में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 08 - अ - 82-2014-15.- चूंकि, शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः अनुसूची में अंकित भूमि धारकों की अंकित भूमि की बानसुजारा परियोजना के नहर निर्माण के लिये राज्य सरकार से संबंधित विभाग/उपक्रम मध्यप्रदेश शासन , जल संसाधन विभाग के पक्ष में आपसी सहमति से क्रय नीति 12 नवम्बर 2014 के तहत् क्रय करने का विचार किया जा रहा है.

आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति क्रमांक एफ 12-2-2014- सात-2- ए भोपाल दिनांक 12 नवम्बर 2014 की कंडिका 11 ( 1 ) एवं (2) के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि भूमि उपरोक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल की आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति क्र. एफ 12-2-2014- सात-2 ए भोपाल दिनांक 12 नवम्बर 2014 की कंडिका 11 (1 ) एवं (2 ) के अंतर्गत सार्वजनिक रूप से सूचित किया जाता है कि यदि उक्त संबंध में किसी व्यक्ति को भूमि आदि के स्वत्व के संबंध में कोई आपत्ति हो तो वह 15 दिवसों के भीतर आधार स्पष्ट करते हुए आपत्ति अनुविभागीय अधिकारी/ भू अर्जन अधिकारी टीकमगढ़ के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है:-

1. परियोजना का नाम.- बानसुजारा परियोजना नहर निर्माण करने हेतु

ग्राम-डारगुंवा जागीर तहसील - बल्देवगढ़ , जिला - टीकमगढ़

2. भूमि का विवरण.-

अर्जित भूमि का क्षेत्रफल-4.943 हेक्टेयर

अनुसूची

क्र.

भूमि स्वामी का नाम व पिता पति का नाम

(2)

(1)

पल्टू तनय बृजलाल गनेशी , सखी जग्गू चुख्खो पुत्री 1 बृजलाल ढीमर पता नि. ग्राम भूमि स्वामी दीनदयाल तनय मुल्ला गोरिया, लक्ष्मी पुत्री मुल्ला उदू तनय मिथईया जाति ढीमर पता नि. ग्राम भूमि स्वामी भू- राजस्व 1.87

योग .

अर्जित रकबा खसरा

कुल रकबा

(हे. में. ) नम्बर

(हे. में. )

(5)

(4)

(3)

0.135

0.146

461

0.040

0.049

462

0.175

0.195 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 जनवरी 2016

52

(2)

(1)

2 पर्वता, दम्मू, पुत्रगण भग्गू जाति ढीमर पता नि. ग्राम समान भाग भूमि स्वामी.

3 धरमा, सुकदीना पुत्रगण सल्ला जाति ढीमर पता नि. ग्राम समान भाग भूमि स्वामी.

4 गनेश त . हल्लूचत्तु बेबा हल्लू जाति सौर पता नि. ग्राम भूमिस्वामी.

5 बुद्दी तनय दीना जाति सौर पता नि. ग्राम भूमि स्वामी 6 रघुवा तनय कमला बेटीबाई पत्नि लक्ष्मना जाति ढीमर पता नि. ग्राम भूमि स्वामी भू- राजस्व 2.87.

7 हरजुवा पुत्र सुन्ना जाति ढीमर पता नि. ग्राम 1/2 भाग भूमि स्वामी रघुवा तनय कमला गिरजा पुत्री कमला जाति ढीमर पता नि. ग्राम भूमि स्वामी लाल्ले धर्मदास अमर तनय लक्ष्मना धनबाई पुत्री लक्ष्मना बेटीबाई बेबा लक्ष्मना जाति ढीमर पता नि. ग्राम भूमि स्वामी मुकेश बृजेश तनय वीरन नीलम पुत्री वीरन भुवना बेबा वीरन जाति ढीमर पता नि. ग्राम 1/2 समान भाग भूमि- स्वामी.

8 जयराम तनय सरिया जाति बाढई पता नि. डारगुंवा भूमि स्वामी.

9 मिट्टू पुत्र नारायणदास जाति ब्राम्हाण पता नि. ग्राम भूमिस्वामी.

10 हरि राममिलन रामकिशोर प्रेमलाल छोटेलाल तनय लइयन मु. मनकूबाई बेबा लइयन जाति सौर पता नि. ग्राम भूमि स्वामी.

11 श्रीमती गुलाबबाई पत्नि अनंतराम जाति लोधी पता नि. कछियाखेरा भूमि स्वामी.

[भाग 1

(4)

(3)

(5)

0.505

2.023

457/2/2

0.505

0.023

योग ..

1.080

2.000

457/2/4

1.08

2.000

योग ..

0.377

2.023

438/1

0.377

2.023

योग ..

0.809

0.809

438/2

0.809

0.809 योग .

0.304

0.722

438/3

0.304

0.722

योग

0.008

0.016

434

0.065

0.069

437

0.020

0.235

433

0.093

0.320

योग .

0.160 366/1

0.405

0.636

1.744

366/2

0.636

1.744

योग ..

0.354

1.619

366/3

0.354

1.619

योग ..

0.914

0.095 367

0.095

0.914

योग ..

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 जनवरी 2016 .

भाग 1 ]

(2)

(1)

12 शोभाराम रामकिंकर विन्द्रावन तनय भज्जू 1/3 नन्दकिशोर तनय हरप्रसाद हि. 1/3 भूमि स्वामी गनेश रमेश लखन तनय बेनीप्रसाद हि. 1/3 जाति ब्राहमण पता नि. ग्राम भूमि स्वामी भू- राजस्व-4.69.

53

(5) (3)

(4)

0.355

2.023

369/1/1

0.355

2.023

योग ..

4.943

14.797

कुल योग .. ग..

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- बानसुजारा परियोजना नहर निर्माण करने हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे एवं ( प्लान ) का निरीक्षण- टीकमगढ़ अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी अनुविभाग बल्देवगढ़ में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 12 - अ- 82-2014-15.- चूंकि, शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः अनुसूची में अंकित भूमि धारकों की अंकित भूमि की बानसुजारा परियोजना के नहर निर्माण के लिये राज्य सरकार से संबंधित विभाग/उपक्रम मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग के पक्ष में आपसी सहमति से क्रय नीति 12 नवम्बर 2014 के तहत् क्रय करने का विचार किया जा रहा है.

आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति क्रमांक एफ 12-2-2014- सात-2- ए भोपाल दिनांक 12 नवम्बर 2014 की कंडिका 11 ( 1 ) एवं (2 ) के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि भूमि उपरोक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल की आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति क्र. एफ12-2-2014- सात-2 ए भोपाल दिनांक 12 नवम्बर 2014 की कंडिका 11 (1 ) एवं ( 2 ) के अंतर्गत सार्वजनिक रूप से सूचित किया जाता है कि यदि उक्त संबंध में किसी व्यक्ति को भूमि आदि के स्वत्व के संबंध में कोई आपत्ति हो तो वह 15 दिवसों के भीतर आधार स्पष्ट करते हुए आपत्ति अनुविभागीय अधिकारी/भू अर्जन अधिकारी टीकमगढ़ के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है:-

1. परियोजना का नाम. -

2. भूमि का विवरण.-

बानसुजारा परियोजना नहर निर्माण करने हेतु ग्राम- हटा तहसील - बल्देवगढ़, जिला - टीकमगढ़ अर्जित भूमि का क्षेत्रफल-1.704 हेक्टेयर.

अनुसूची

क्र.

भूमि स्वामी का नाम

(2)

(1)

1 बज्जू बाबूलाल तनय कल्लू जमना पुत्री कल्लू जाति सोंर पता नि. ग्राम भूमि स्वामी.

2 लोड़ा तनय तुलसिया जाति चमार नि. रमपुरा.

3 पन्ना तनय करी जाति यादव पता नि. ग्राम 3/4 भाग भूमि स्वामी रामसेवक पिता करी जाति यादव पता नि. ग्राम 1/4 भाग भूमि स्वामी.

4 बन्दु बल्देव भगवत रामनाथ हनमत हल्काई जयराम भैयन पिता गिलोंजी जाति यादव पता नि. ग्राम 8/9 समान भाग भूमि स्वामी नन्नी मल्थू राजाबेटी पुत्री गिलौजी पता निवासी ग्राम 1/9 समान भाग भूमि स्वामी.

अर्जित रकबा खसरा

(हे. में. )

कुल रकबा (हे. में. )

नम्बर

(4)

(5) (3)

0.030

0.154

1861

0.080

0.733

1904

0.110 योग 0.887

1.080

0.660 1866

0.660

1.080

योग ..

0.202

0.018 1867

0.500

1.088

1868

0.518 योग .. 1.290

0.416

2.926

1902

0.416 योग .. 2.926

1.704 कुल योग .. 6.183 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 जनवरी 2016

54

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- बानसुजारा परियोजना नहर निर्माण करने हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे एवं ( प्लान ) का निरीक्षण-टीकमगढ़ अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी अनुविभाग बल्देवगढ़ में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, केदार शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश , शासन राजस्व विभाग

छिन्दवाड़ा, दिनांक 30 दिसम्बर 2015

रा. प्र. क्र. - 05 - अ- 82-2015-2016- भू-अर्जन-2015.- मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल का आदेश क्रमांक एफ-12-2-2014- सात- शा. 2 ए, भोपाल , दिनांक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी " आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति " (Consent Land Purchase Policy ) के तहत पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना के अन्तर्गत बांयी तट मुख्य नहर निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि क्रय किये जाने हेतु मध्यप्रदेश शासन , जल संसाधन विभाग के पक्ष में क्रय किया जाना प्रस्तावित है. उक्त अनुसूची में दर्शाये गये कृषकों की निजी भूमि से सम्बन्धित कृषकों को प्रारूप " क " में सूचना दी जाकर उनसे प्रारूप " ख " में सहमति ले ली गई है .

इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन में पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना के अन्तर्गत बांयी तट मुख्य नहर निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णनः -

योजना जिसके क्रय किये

खसरा

क्रय की जाने

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

जाने वाला

लिये भूमि क्रय नम्बर

वाली प्रस्तावित

भूमि के भूमि प्रस्तावित

की जाना प्रस्तावित है .

रकबा

स्वामी का नाम

एवं पता

(4)

(3)

(2)

(1)

(हेक्टेयर में )

(7)

(6)

(5)

पेंच व्यपवर्तन परियोजना 0.238

105/2

मीराबाई पति हरिप्रसाद

चौरई ग्राम-डुंगरिया

छिन्दवाड़ा

ब. न.- 113 तेली निवासी ग्राम-डुंगरिया,

प. ह. नं. - 32 भूमिस्वामी.

रा. नि. मं.-

चौरई.

के अन्तर्गत बांयी तट मुख्य नहर निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये.

कुल योग . 0.238

( 2 ) उपरोक्त अनुसूची में दर्शाई गई भूमि के संबंध में किसी जनसामान्य को भूमि अथवा भूमि के स्वत्व एवं प्रस्तावित भूमि के भूभाग पर स्थित सम्पत्तियों के संबंध में कोई आक्षेप/ आपत्ति है तो वह जारी दिनांक के 15 दिवस के भीतर लिखित रूप में स्वयं अथवा अभिभाषक के माध्यम से न्यायालय कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सुरभि गुप्ता, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ( मण्डी निर्वाचन ) जिला- विदिशा

विदिशा , दिनांक 21 दिसम्बर 2015

क्र. क्यू- स्था. निर्वा. - मंडी नि. - 2015-1199.- एतद्वारा , सूचित किया जाता है कि कृषि उपज मण्डी समिति 17 - बासौदा , जिला विदिशा के लिये उप निर्वाचन-2015 के अन्तर्गत निम्नानुसार कृषक सदस्य निर्विरोध निर्वाचित घोषित किये गये हैं:-

निर्वाचित सदस्य का नाम

वार्ड

क्रमांक

06 श्री जगदीश दांगी पुत्र उदयराम दांगी

पता

पद जिसके लिए निर्वाचित हुए

42, ग्राम नानू खेड़ी, पोस्ट आटासेमर, कृषक सदस्य

तहसील बासौदा.

एम. बी. ओझा, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ( मण्डी निर्वाचन ) .

55

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 जनवरी 2016

भाग 1 ]

कार्यालय , कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला होशंगाबाद ( मंडी निर्वाचन )

होशंगाबाद, दिनांक 22 दिसम्बर 2015

क्र. 375-50-13-मंडीनि. समिति गठन-2015.- मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम , 1972 की धारा 11 ( 1 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, अभिजीत अग्रवाल , कलेक्टर , होशंगाबाद मंडी अधिनियम की धारा 11 ( 1 ) ( घ ) के अनुक्रम में मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी ( लोकसभा तथा विधानसभा सदस्य की मंडी समिति में सदस्यता तथा प्रतिनिधि का नाम निर्देशन ) नियम, 2010 के अन्तर्गत होशंगाबाद जिले की निम्नानुसार कृषि उपज मण्डी समितियों के लिए एतद्वारा प्रतिनिधि नामनिर्दिष्ट करता हूं :-

प्रावधान

संस्था का नाम

क्र.

क्रमांक व नाम कृषि उपज मंडी समिति का

(3) (1)

नामांकित प्रतिनिधि का नाम एवं पता

(5) (4)

विधायक प्रतिनिधि

(2) 41-पिपरिया

01

मं. अधि.- धारा 11(1) (घ) श्री ठाकुरदास नागवंशी, विधायक, बैनर्जी कालोनी, पिपरिया, जिला होशंगाबाद.

टीप.- उपरोक्त पद के संबंध में जारी पूर्व अधिसूचना क्र. 118 , दिनांक 21 जनवरी 2014 एतद्वारा निरस्त की जाती है.

अभिजीत अग्रवाल, कलेक्टर.

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ( मण्डी निर्वाचन ) जिला नरसिंहपुर मध्यप्रदेश

नरसिंहपुर, दिनांक 28 नवम्बर 2014

क्र. 1387 - स्था.निर्वा. - 2014.- एतद्वारा , सूचित किया जाता है कि कृषि उपज मण्डी समिति, गाडरवारा, जिला नरसिंहपुर के वार्ड क्रमांक 06 एवं तुलैया/हम्माल प्रतिनिधि के उपनिर्वाचन 2014 में निम्नानुसार कृषक सदस्य/ तुलैया प्रतिनिधि निर्वाचित घोषित किये गये हैं:-

निर्वाचित सदस्य का नाम

क्रमांक

01. मेहरबान सिंह/हुल्कर

02. राहुल पटैल/अन्नीलाल

पता

पद जिसके लिए निर्वाचित हुए

छैनाकछार पो. मारेगांव कृषक सदस्य

हनुमान वार्ड गाडरवारा तुलैया/हम्माल प्रतिनिधि

नरसिंहपुर, दिनांक 29 दिसम्बर 2015

क्र. 1055 -स्था. निर्वा.- 2015.- एतद्वारा , सूचित किया जाता है कि कृषि उपज मण्डी समिति, गाडरवारा जिला नरसिंहपुर के वार्ड क्रमांक 04 एवं 09 से उपनिर्वाचन 2015 में निम्नानुसार कृषक सदस्य प्रतिनिधि निर्वाचित घोषित किये गये हैं:-

निर्वाचित सदस्य का नाम

क्रमांक

01. श्री अशोक/श्री भोजराज सिंह

02. श्री इमरत लाल/ श्री किशनलाल गौंड़

पता

पद जिसके लिए निर्वाचित हुए

कृषक सदस्य,

ग्राम माल्हनवाड़ा पो . गोटीटोरिया तह. गाडरवारा .

ग्राम प्रेमपुर पो. हीरापुर तह. गाडरवारा कृषक सदस्य

नरेश पाल , कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ( मण्डी निर्वाचन ) .

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , ( मंडी निर्वाचन ) जिला सीहोर, मध्यप्रदेश

सीहोर, दिनांक 29 दिसम्बर 2015

क्र. 343 - मंडी निर्वा. - 2015. - एतद्वारा , सूचित किया जाता है कि मण्डी उप निर्वाचन, 2015 , में कृषि उपज मण्डी समिति, इछावर, जिला सीहोर के वार्ड क्रमांक 6/4 गऊखेड़ी के लिये निम्नानुसार कृषक सदस्य निर्वाचित घोषित किये गये हैं:-

निर्वाचित सदस्य का नाम

जिसके लिए निर्वाचित हुए

(2)

क्र. (1) 01 श्रीमति अनुसुईया बाई पति बनेसिंह

पता (4)

(3)

कृषक सदस्य

ग्राम- गऊखेड़ी पोस्ट-जमोनिया फतेहपुर, तहसील- इछावर, जिला- सीहोर ( म. प्र. ) .

क्र. 345 - मंडी निर्वा. - 2015.- एतद्वारा , सूचित किया जाता है कि मण्डी उप निर्वाचन, 2015, में कृषि उपज मण्डी समिति, रेहटी, जिला सीहोर के वार्ड क्रमांक 8/3 रेहटी के लिये निम्नानुसार कृषक सदस्य निर्विरोध निर्वाचित घोषित किये गये हैं:-

जिसके लिए निर्वाचित हुए

निर्वाचित सदस्य का नाम

(2)

क्र. (1)

01 श्रीमती दगड़ी बाई पति मनोहरसिंह

पता (4)

(3)

कृषक सदस्य

ग्राम-होली टेकरा , रेहटी पोस्ट- रेहटी ... तहसील- रेहटी , जिला- सीहोर (म. प्र.) .

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 जनवरी 2016

56

क्र. 347 - मंडी निर्वा. - 2015-16.- मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम , 1972 की धारा 11 ( 1 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं , डॉ. सुदाम खाडे, कलेक्टर, जिला सीहोर मंडी अधिनियम की धारा 11 ( 1 ) ( घ ) के अनुक्रम में म. प्र. कृषि उपज मंडी ( लोकसभा तथा विधान सभा सदस्य की मंडी समिति में सदस्यता तथा प्रतिनिधि का नाम निर्देशन ) नियम , 2010 के अंतर्गत सीहोर जिले की निम्नानुसार कृषि उपज मंडी समितियों के लिये एतद्वारा, प्रतिनिधि नामनिर्दिष्ट करता हूं:-

नामनिर्दिष्ट सदस्यों का नाम एवं पता

मण्डीका नाम

क्र.

(3) (2)

(1)

1

श्यामपुर

श्री ईश्वर पचौरी आत्मज श्री देवीप्रसाद, आयु 40 वर्ष, निवासी ग्राम बाजार गाँव , पोस्ट बरखेडा हसन, तहसील श्यामपुर, जिला सीहोर (म. प्र.) .

2

सीहोर

श्री नारायण सिंह पटेल आत्मज श्री हेमराज सिंह, आयु 45 वर्ष, निवासी ग्राम रायपुरा पोस्ट मुंगावली तह. व जिला सीहोर ( म. प्र. ).

मण्डीअधिनियम की धारा

(4)

धारा -11 ( 1 ) ( घ) के अन्तर्गत विधायक प्रतिनिधि.

सुदाम खाडे, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ( मण्डी निर्वा. ) .

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश

नरसिंहपुर, दिनांक 26 नवम्बर 2015

क्र. 16850 - सा. लि. - 15.- दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973-1974 का सरल क्रमांक -2 की धारा 2 खण्ड एस एवं शासन के आदेश क्रमांक एफ 2(क) -19-2012- बी- 3 - दो, दिनांक 8 अगस्त 2013 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये तथा नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रों को प्रभावित करने वाली पूर्व की अधिसूचना में आंशिक उपांतरण करते हुये राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख सेः-

एक- नीचे दी सारणी के कालम ( 1 ) में उल्लेखित पुलिस थाने से उसके ( सारणी के ) कालम नं. ( 2 ) में विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रों को अपवर्जित करती है.

दो- सारणी के कालम नम्बर ( 2 ) में विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रों को सारणी के कालम नम्बर ( 3 ) में उल्लेखित पुलिस थाने में सम्मिलित करती है.

सारणी पुलिस थाने का नाम, तहसील तथा जिला सहित जिससे अपवर्जित किया गया है .

पुलिस थाने का नाम/ तहसील जिला सहित जिसमें से सम्मिलित किया गया है

(3)

ग्रामों एवं कालोनीयाँ

क्षेत्रों के नाम

(2)

(1) थाना सुआतला, जिला नरसिंहपुर

नवीन यातायात पुलिस चौकी झिरा घाटी, राजमार्ग.

No. F - 2(K) 2-08-B - 3 - Two . In exercise of the powers conferred by clause (s ) Section 2 of the code of criminal procedure , 1973 (No. 2 of 1974) and Madhya Pradesh Home (Police ) Department Order No. F- 2 (K) -19-2012-B -3-2 , BHOPAL, DATED 8th August 2013 in partial modification of the previous Notification affecting the local areas specified in the Table below the State Government , hereby with effect from date of publication of this notification in the "Madhya Pradesh Gazette " :-

1. Excludes from the Police Station mentioned in the column ( 1 ) of the table below the Local areas specified in the column (2) there of and

2. Includes of the Local areas specified in the column (2) of the said Table in the Police Station mentioned in column (3 ) of the said Table:

Name of the Police Station (with tehsil and the District from which execluded)

(1)

Name of the Village/ Local Areas Name of the/Ward No. Settlement No./ Local Areas (2) NIL POLICE STATION SUATALA , NARSINGHPUR

Name of Police Station (wirh tehsil and the district ) from which included.

(3)

POLICE CHOWKI JHIRA GHATI , RAJMARG NARSINGHPUR

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नरेश पाल, जिला दण्डाधिकारी.

57

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 जनवरी 2016

भाग 1 ]

अनुसंधान तथा विकास प्रकोष्ठ ( आर.एण्ड.डी. सेल ) योजना शाखा पु.मु. (लेखाशीर्ष- 001- निर्देशन और प्रशासन 3680- राज्य मुख्यालय )

योग

उप पुलिस अधीक्षक समकक्ष अति. पुलिस अधीक्षक के समकक्ष

सलाहकार ( कन्सलटेंट)

स. क्र.

1 संविदा के आधार पर)

5

4

1

राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो , पु.मु. के पद ( लेखाशीर्ष- 114- बेतार और कम्यूटर- 783 - कम्प्यूटर शाखा )

संख्या

पद का नाम

स. क्र.

16 1

सूबेदार ( एम. )

योग ..16 प्रशासन शाखा पु.मु. भोपाल ( लेखाशीर्ष 001- निर्देशन और प्रशासन , 3680 - राज्य मुख्यालय )

संख्या

पद का नाम

स. क्र.

1 1

सहायक पुलिस महानिरीक्षक विभागीय जांच एवं अपील

2 2

उप निरीक्षक (एम)

4 3

सहायक उप निरीक्षक ( एम ) कम्प्यूटर आप्रेटर

योग ..7 यातायात संचालनालय के पद ( लेखाशीर्ष-001-निर्देशन और प्रशासन- 3680 - राज्य मुख्यालय )

प्रधान आरक्षक

स.उ.नि.

उप निरी.

निरीक्षक

सूबेदार

बल

अनुसचिवीयबल

अनुसचिवीयबल

कम्पयूटरआपरेटर

चालक

उ.व.लि.वर्ग-1

जिलापुलिसबल

जिलापुलिसबल

Soorkill

जिलापुलिस

solalatehighly

योग जिलापुलिसबल

12thlte12th

subjite

ShopBagh

64844194

bhish

bolfateHoughhe

(SPS)

1

35

2 2

4 1 4

2 1 1

1.

3

32 422 यातायात पुलिस में बल वृद्धि व राष्ट्रीय राजमार्गों की सुरक्षा हेतु चौकियों की स्थापना (लेखाशीर्ष- 109-जिला पुलिस - 4491 - सामान्य व्यय ( जिला स्थापना )

आरक्षक योग

चेक पोस्ट का नाम उप निरीक्षक

जिले का नाम चौकी का नाम

स. क्र.

चालक

सहायक उप निरीक्षक

प्रधान आरक्षक जी.डी.

राजकीय मार्ग

राष्ट्रीय मार्ग

(8) (9) ( 10 ) ( 11 ).

(6)

(7)

(5)

(2)

(3)

(4)

(1)

11

6

1

1

2

1

एनएच -12

रायसेन सुल्तानपुर जोड़

6

11

11

1

1

2

1

एनएच-75

जोरासी घाटी एवं झांसी

ग्वालियर

2

रोड.

सिंथोली के मध्य.

बालाघाट गराना का थाना

3

11

6

राजमार्ग

वारासिवनी.

6

11

22

ग्राम उकावता

ए.बी.रोड

4

शाजापुर

एन.एच.

6

11

2

कचनारा थाना

5

मंदसौर

एनएच-31

भावगढ़.

6

2

मिसरोद

एनएच-12

भोपाल

6

होशंगाबाद रोड.

11

6

2

1

बासौदा रोड

एस.एच.

7

विदिशा

19 .

गुरोद चौराहा

थाना-नटेरन.

6

11

2

.1

सागर

8

एनएच - 26-ए

अटा, थाना-

मालथोन.

11

6

1

2

1

देवास

चापडा थाना-हाट एनएच- 59- ए

9

पीपलिया.

11

6

2

1

टोककला थाना

10

एनएच-3

टोंकखुर्द.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 जनवरी 2016

58

कार्यालय , कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला बड़वानी मध्यप्रदेश

बड़वानी, दिनांक 9 दिसम्बर 2015

क्र. मण्डी-निर्वा.- 2014-15-11190.- मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा 11 ( 1 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं , अजय सिंह गंगवार , कलेक्टर जिला बड़वानी मण्डी अधिनियम की धारा 11 ( 1 ) के अनुक्रम में म. प्र. कृषि उपज मण्डी नियम 2010 के अंतर्गत बड़वानी जिले की निम्नानुसार कृषि उपज मण्डी समितियों के लिए एतद्वारा प्रतिनिधि नाम निर्दिष्ट करता हूं:-

पत्र व्यवहार का पता

नामांकित प्रतिनिधि

धारा 11 ( 1 ) कृषि उपज

अ. क्र.

मण्डीसमिति

खण्ड

का नाम

(4)

(3)

(2)

(1)

सेंधवा

1 खण्ड ( ड)

(5)

विपणन समिति मर्या. सेंधवा

श्री सुरेश चन्द्र गिरधारीलाल पालीवाल, सेंधवा

विपणन समिति मर्या. सेंधवा

श्री गोपीचंद पिता बलराम

बलवाड़ी

खेतिया

विपणन समिति मर्या पानसेमल

श्री ठानसिंह जेठा पंवार

खाण्डेराव विपणन संस्था ठीकरी

श्री संजय धन्नालाल पटेल संस्था अध्यक्ष

अंजड़

श्री पी. एस . चौहान , अनुविभागीय अधिकारी, बड़वानी

बड़वानी

2 खण्ड ( च)

सेंधवा श्री अमरसिंह चौहान , अनुविभागीय अधिकारी , सेंधवा

श्री एम. एस . सोलंकी, सहा. भूमि संरक्षण अधिकारी ,

अंजड़

अंजड़.

खेतिया श्री पी. एन. डाबर, सहा. भूमि संरक्षण अधिकारी , खेतिया (पानसेमल ) .

(पानसेमल )

बलवाड़ी श्री ए. एस . मण्डलोई, कृषि वि. अधिकारी , बलवाड़ी बलवाड़ी ( सेंधवा ) (सेंधवा) .

(सेंधवा)

बड़वानी

सेंधवा

अंजड़

खेतिया ( पानसेमल )

जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक

श्री राजेन्द्र भावसार, संचालक बैंक

3 खण्ड ( ज)

कृषि उपज

समिति अंजड़

मर्यादित शाखा अंजड़.

श्री बालसिंह सस्ते, संचालक बैंक

कृषि उपज

समिति,

बड़वानी.

जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित शाखा पाटी.

जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक

श्री हीरालाल जाधव, उपाध्यक्ष बैंक

कृषि उपज

समिति, सेंधवा

कृषि उपज

समिति,

बलवाड़ी.

कृषि उपज श्री चतरसिंह सोलंकी, संचालक बैंक शाखा निवाली.

समिति,

खेतिया.

मर्या. शाखा वरला.

श्री रमेश पटेल, संचालक बैंक जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित शाखा भगवारपुरा.

जिला सह. के. बैंक मर्या.

ग्राम सेगांवा, तहसील बड़वानी

श्री शंकरलाल जी चौधरी , उपाध्यक्ष

बड़वानी

4 खण्ड ( झ )

अंजड़

ग्राम देवला तहसील ठीकरी

श्री गोविन्दजी श्रीकृष्ण तिवारी, संचालक

सेंधवा

ग्राम गुमड़िया तहसील निवाली

श्री प्रेमसिंह महारिया, संचालक

खेतिया

ग्राम गारिया तहसील बड़वानी

श्री जवसिंग भीमसिंग, संचालक

बड़वानी

श्रीमती गायत्री करण दरबार, कृ.उ.म.बड़वानी

5 खण्ड ( त्र)

बड़वानी सेंधवा

सेंधवा

श्री ग्यारसीलाल रावत कृ. उ. म. सेंधवा

अंजड़

अंजड़

श्री अखिलेश ओमप्रकाश पटेल , कृ.उ.म.अंजड़

खेतिया श्री अनिल भगवान निकुम चौधरी कृ.उ.म. खेतिया खेतिया

बलवाड़ी

बलवाड़ी

श्री अनिल देवराम सोनवणे , कृ.उ.म. , बलवाड़ी

अजय सिंह गंगवार, कलेक्टर.

59

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 8 जनवरी 2016

भाग 1 ]

कार्यालय, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , बड़वाह, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश

बड़वाह , दिनांक 2 जनवरी 2016

क्र. 36- भू- अर्जन- 2016-क्र. 05-अ-82-2015-16.- अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा- मालवा-गंभीर लिंक परियोजना के अंतर्गत जल परिवहन हेतु ग्राम- सिरलाय प.ह.नं. -46 तहसील - बड़वाह, जिला- खरगोन से ग्राम- बड़ीकलमेर तहसील हातोद जिला इन्दौर तक मध्यप्रदेश राज्य कार्यपालन यंत्री, ओ.एस.पी. नहर संभाग , धामनोद, जिला - धार द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए.

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 ( क्रमांक- 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है .

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है , उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर , भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , बड़वाह, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगाः-

अनुसूची

ग्राम/पटवारी हल्का खसरा क्रमांक

तहसील

जिला

क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि ( हेक्टेयर में )

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

0.024

2/1

बागफल प.ह.नं. -44

खरगोन

बड़वाह

0.086

4/1

0.061

4/2

0.120

6/1

0.020

7

0.122

0.118

12

0.020

13

0.008

14/1

0.038

15/1

0.100

15/2

0.053

15/3

0.053

21/3

0.823

कुल योग

क्र. 41 - भू- अर्जन- 2016- क्र. 06-अ- 82-2015-16 . - अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा- मालवा- गंभीर लिंक परियोजना के अंतर्गत जल परिवहन हेतु ग्राम- सिरलाय प.ह.नं. - 46 तहसील- बड़वाह, जिला- खरगोन से ग्राम- बड़ीकलमेर [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 जनवरी 2016

60

तहसील हातोद जिला इन्दौर तक मध्यप्रदेश राज्य कार्यपालन यंत्री, ओ.एस.पी. नहर संभाग , धामनोद, जिला - धार द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए.

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 ( क्रमांक- 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार , उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर , भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , बड़वाह, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगाः-

अनुसूची

खसरा क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली ग्राम/पटवारी हल्का

तहसील

जिला

क्रमांक

भूमि ( हेक्टेयर में )

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

0.151

21/1 , 21/2

खरगोन

नरसिंहपुरा प.ह.नं. -44

बड़वाह

0.011

22 23

0.005 कुल योग . 0.167

क्र. 31 - भू- अर्जन- 2016- क्र. 04-अ-82-2015-16.- अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा- मालवा - गंभीर लिंक परियोजना के अंतर्गत जल परिवहन हेतु ग्राम- सिरलाय प.ह.नं. - 46 तहसील - बड़वाह, जिला- खरगोन से ग्राम- बड़ीकलमेर तहसील हातोद जिला इन्दौर तक मध्यप्रदेश राज्य कार्यपालन यंत्री , ओ.एस.पी. नहर संभाग , धामनोद, जिला - धार द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए.

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची, में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है. इक्कीस दिवस के भीतर , भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , बड़वाह, जिला - खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगाः-

अनुसूची

खसरा क्रमांक

तहसील ग्राम/पटवारी हल्का

जिला

क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि ( हेक्टेयर में )

(5)

(3)

(4)

(2)

(1)

0.103

56/2

चिचला प.ह.नं. - 19

खरगोन

बड़वाह 61

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 जनवरी 2016

भाग 1 ]

(5)

(3)

(4)

(2)

(1)

0.095

57/1

0.100

57/2

0.100

58

0.055

60/1

0.076

65/1

0.012

61/4

0.082

63/1

0.076

63/3

0.115

63/4

0.023

65/2

0.022

65/3

81/2

0.044

0.011

82

0.033

83/2

0.011

85/6

0.958

कुल योग .

क्र. 46- भू-अर्जन- 2016- क्र. 07- अ-82-2015-16.-अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा- मालवा- गंभीर लिंक परियोजना के अंतर्गत जल परिवहन हेतु ग्राम - सिरलाय प.ह.नं. -46 तहसील - बड़वाह, जिला- खरगोन से ग्राम - बड़ीकलमेर तहसील हातोद जिला इन्दौर तक मध्यप्रदेश राज्य कार्यपालन यंत्री, ओ.एस.पी. नहर संभाग , धामनोद, जिला- धार द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए.

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 ( क्रमांक- 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है , उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर , भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , बड़वाह, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगाः-

अनुसूची

खसरा क्रमांक

ग्राम/पटवारी हल्का

तहसील

जिला

क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि ( हेक्टेयर में)

(5)

(4)

(3)

(1)

(2)

0.085

5/1

खरगोन

खोड़ी प.ह.नं. -43

बड़वाह [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 जनवरी 2016

62

(5)

(4)

(2)

(3)

(1)

0.124

5/3

0.063

6/1

0.100

6/2

0.050

6/3

0.149

13/1

0.068

13/2

0.050

14/2

0.128

13/3

0.048

13/4

0.107

15

0.197

52/2

0.019

79

0.140

73, 74

0.094

82/3

0.048

82/4

82/5

0.048

0.048

82/6

0.070

86

0.014

84

0.076

89/1

0.076

89/6

0.096

89/7

1.898

कुल योग

क्र. 51 - भू-अर्जन- 2016- क्र. 08- अ- 82-2015-16.- अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा- मालवा- गंभीर लिंक परियोजना के अंतर्गत जल परिवहन हेतु ग्राम- सिरलाय प.ह.नं. - 46 तहसील - बड़वाह, जिला- खरगोन से ग्राम- बड़ीकलमेर तहसील हातोद जिला इन्दौर तक मध्यप्रदेश राज्य कार्यपालन यंत्री, ओ.एस.पी. नहर संभाग , धामनोद, जिला- धार द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए.

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 ( क्रमांक- 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

63

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 जनवरी 2016

भाग 1]

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , बड़वाह, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगाः-

अनुसूची

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली

खसरा क्रमांक

ग्राम/पटवारी हल्का

तहसील

जिला

भूमि ( हेक्टेयर में) क्रमांक

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

0.082

15/8

उमरिया प.ह.नं. -18

खरगोन

बड़वाह

0.011

15/9

0.115

15/11

0.022

227/7

0.164

227/8

0.180

227/9

0.177

244/1

0.062

245/3

0.142

316/2

0.013

317/1

0.087

304/1

0.098

304/2

0.044

303/4

0.125

315/2

0.016

315/3

0.054

308/1/3

0.044

315/1

0.044

322/4

0.120

322/8

0.185

322/11

1.785

कुल योग

मधुवंतराव धुर्वे,

सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी , ( राजस्व ) .

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 8 जनवरी 2016

64

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय , कलेक्टर, जिला टीकमगढ़, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

टीकमगढ़ , दिनांक 18 सितम्बर 2015

प्र. क्र. 06 - अ-82-14-15.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

भूमि का वर्णन

तहसील

ग्राम

जिला

लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (4)

(3)

(2)

(1)

7.376

ओरछा

टीकमगढ़ ओरछा

(2)

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

ओरछा बायपास मार्ग निर्माण हेतु.

संभागीय प्रबंधक, म. प्र . रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि. सागर (म. प्र. ) .

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , निवाड़ी में किया जा सकता है ..

प्र. क्र. 07- अ- 82-14-15 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

भूमि का वर्णन

ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(4)

(3)

(2)

(1)

0.739

नकटा

टीकमगढ़ ओरछा

( 2)

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

ओरछा बायपास मार्ग निर्माण हेतु.

संभागीय प्रबंधक, म. प्र. रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि. सागर (म. प्र.).

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी, निवाड़ी में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

केदार शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

65

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 8 जनवरी 2016

भाग 1 ]

कार्यालय , कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

पन्ना, दिनांक 10 दिसम्बर 2015

प्र. क्र. 035- अ- 82- वर्ष 2015-16.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)

(4)

(3)

( 2)

(1)

पन्ना गुनौर गंजखाईहार ग्राम गंज

निजी भूमि रकबा 1.025 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.600 है . कुल रकबा 1.625 है.

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

भितरी मुटमुरू तालाब योजना अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 036- अ- 82- वर्ष 2015-16.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)

(4) (2)

(3)

(1)

नयागांव

पन्ना गुनौर

निजी भूमि रकबा 4.038 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 1.038 है. कुल रकबा 5.075 है.

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

भितरी मुटमुरू तालाब योजना अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 037- अ- 82- वर्ष 2015-16.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 8 जनवरी 2016

66

को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में )

(4) (2)

(3)

(1)

अमानगंज

पन्ना

जिजगांय निजी भूमि रकबा 3.687 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.000 है. कुल रकबा 3.687 है.

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

: ( 6 )

(5)

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.

मिढ़ासन व्यपवर्तन तालाब योजना अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य ( छूटे हुए रकवे) हेतु.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 038 - अ - 82- वर्ष 2015-16.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4) में वर्णितः भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में )

(4) (2)

अमानगंज

(3) सिरी

(1) पन्ना

निजी भूमि रकबा 0.100 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.000 है. कुल रकबा 0.100 है.

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, पन्ना.

मिढ़ासन व्यपवर्तन तालाब योजना अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य ( छूटे हुए रकवे ) हेतु.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लानं ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 039 - अ- 82 - वर्ष 2015-16.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमि का वर्णन

तहसील नगर/ग्राम

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)

(3)

(2) अमानगंज

(1) पन्ना

महेबा

(4) निजी भूमि रकबा 9.024 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 1.000 है.

कुल रकबा 10.024 है.

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, पन्ना.

सेमरी तालाब योजना अन्तर्गत स्पिल चैनल एवं नहर निर्माण कार्य हेतु...

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शिव नारायण सिंह चौहान , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

67

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 जनवरी 2016

भाग 1 ]

कार्यालय , कलेक्टर, जिला भोपाल , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

भोपाल, दिनांक 16 दिसम्बर 2015

प्र. क्र. 02- अ-82-2015-16.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोग के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों को उपयोग का प्रयोग करने के लिए अधिकृत करता है:-

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन ग्राम

तहसील

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )

(4) 7.244

(1) भोपाल

(3) बागमुगालिया

(2) हुजूर

(5) कार्यपालन यंत्री , निर्माण संभाग क्रमांक 2 राजधानी परियोजना प्रशासन, भोपाल.

(6) होशंगाबाद रोड से कटारा हिल्स बाईपास को जोड़ने वााली 60 मीटर चौड़ी, मास्टर प्लान की सड़क हेतु बागमुगालिया की भूमि का अर्जन.

( 2 ) भूमि का नक़्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर, भोपाल/भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी के कार्यालय में किया जा सकता है..

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, निशांत वरवड़े , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सतना, दिनांक 18 दिसम्बर 2015

भू- अर्जन- प्र.क्र. एफ... 10- पत्र क्र. 308 - भू-अर्जन-14. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अधिग्रहण पुनर्वास अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ- 16-15- ( 1 ) 2014 - सात- शा. 2ए भोपाल दिनांक 29 सितम्बर 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन ग्राम

तहसील

धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

जिला

अर्जनीय रकबा (हेक्टर में) लगभग

(4) 6.208

(2) उचेहरा

(1) सतना

(3) लालपुर

(5) कार्यपालन यंत्री , न.घा.वि.प्रा. क्र. 07-सतना (म. प्र. ) .

(6) बरगी व्यपवर्तन परियोजना नागौद सतना शाखा नहर अन्तर्गत चकहटा माइनर एवं सबमाइनर के निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 जनवरी 2016

68

भू-अर्जन- प्र.क्र. एफ..10- पत्र क्र. 309- भू-अर्जन-14. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अधिग्रहण पुनर्वास अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय , भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-16-15- ( 1 ) 2014- सात- शा. 2ए भोपाल दिनांक 29 सितम्बर 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

भूमि का वर्णन ग्राम

तहसील

जिला

अर्जनीय रकबा (हेक्टर में ) लगभग

(4) 1.267

(3) पनगरी

(2) उचेहरा

(1) सतना

(5) कार्यपालन यंत्री, न.घा.वि.प्रा. क्र. 7 -सतना (म. प्र. ) .

(6) बरगी व्यपवर्तन परियोजना नागौद सतना शाखा नहर अन्तर्गत चकंहटा माइनर एवं सबमाइनर के निर्माण हेतु.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन- प्र.क्र. एफ..10- पत्र क्र. 310- भू-अर्जन-14. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अधिग्रहण पुनर्वास अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ -16-15- ( 1 ) 2014- सात- शा . 2 ए भोपाल दिनांक 29 सितम्बर 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन ग्राम

धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

तहसील

जिला

अर्जनीय रकबा (हेक्टर में ) लगभग

(2)

(4) 2.960

उचेहरा

(1) सतना

(3) तुरीं

(5) कार्यपालन यंत्री, न.घा.वि.प्रा . क्र. 7-सतना (म. प्र. ) .

(6) बरगी व्यपवर्तन परियोजना नागौद सतना शाखा नहर अन्तर्गत चकहटा माइनर एवं सबमाइनर के निर्माण हेतु.

2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

(

भू-अर्जन- प्र.क्र. एफ. .10- पत्र क्र. 311 - भू- अर्जन-14:- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से. ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अधिग्रहण पुनर्वास अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय , भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-16-15- ( 1 ) 2014- सात- शा . 2 ए भोपाल दिनांक 29 सितम्बर 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन 69

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 8 जनवरी 2016

भाग 1 ]

इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन ग्राम

धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

तहसील

जिला

अर्जनीय रकबा (हेक्टर में ) लगभग

(1)

(4) 2.670

(3) मझोखर

(2) उचेहरा

सतना

(5) कार्यपालन यंत्री, न.घा.वि.प्रा. क्र. 7-सतना ( म. प्र. ) .

(6) बरगी व्यपवर्तन परियोजना नागौद सतना शाखा नहर अन्तर्गत चकहटा माइनर एवं सबमाइनर के निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

सतना, दिनांक 28 दिसम्बर 2015

भू-अर्जन- प्र.क्र. एफ. ..10- पत्र क्र. 318- भू-अर्जन-14. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अधिग्रहण पुनर्वास अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय , भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-16-15- ( 1 ) 2014- सात- शा. 2ए भोपाल दिनांक 29 सितम्बर 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन ग्राम

धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

तहसील

जिला

अर्जनीय 'रकबा (हेक्टर में ) लगभग

(4) 1.694

(3) भाद

(2) नागौद

(1) सतना

(5) उप मुख्य अभियंता ( नि. ) पश्चिम मध्य रेलवे छतरपुर (म. प्र. ).

(6) ललितपुर-सतना-रीवा- सिंगरौली-महोबा-खजुराहो 541 कि.मी. नई बड़ी रेल लाईन निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन- प्र. क्र. एफ. .10- पत्र क्र. 319- भू-अर्जन 14. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अधिग्रहण पुनर्वास अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय , भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-16-15- ( 1 ) 2014 - सात- शा . 2 ए भोपाल दिनांक 29 सितम्बर 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन ग्राम

धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

तहसील

जिला

अर्जनीय रकबा (हेक्टर में ) लगभग

(6)

(4) 4.219

पिपरी (3)

(2) नागौद

(1) सतना

(5) उप मुख्य अभियंता ( नि. ) पश्चिम 'मध्य रेलवे छतरपुर (म. प्र. ).

ललितपुर-सतना-रीवा- सिंगरौली- महोबा-खजुराहो 541 कि.मी. नई बड़ी रेल लाईन निर्माण हेतु.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 जनवरी 2016

70

भू-अर्जन-प्र. क्र. एफ. . .10- पत्र क्र. 320 - भू- अर्जन-14. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची केखाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अधिग्रहण पुनर्वास अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है , मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय , भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-16-15-( 1 ) 2014 - सात- शा. 2ए भोपाल दिनांक 29 सितम्बर 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन ग्राम

अनुसूची धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

तहसील

जिला

(2)

अर्जनीय रकबा (हेक्टर में ) लगभग (4) 1.926

नागौद

(1) सतना

(5) उप मुख्य अभियंता ( नि. ) पश्चिम मध्य रेलवे छतरपुर (म. प्र. ) .

(3) अतरौरा कला

(6) ललितपुर-सतना-रीवा- सिंगरौली-महोबा-खजुराहो 541 कि.मी. नई बड़ी रेल लाईन निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन- प्र. क्र. एफ. .10- पत्र क्र. 321 - भू-अर्जन 14. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अधिग्रहण पुनर्वास अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय , भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-16-15- ( 1 ) 2014- सात- शा. 2ए भोपाल दिनांक 29 सितम्बर 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन ग्राम

तहसील

धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

जिला

अर्जनीय रकबा (हेक्टर में ) लगभग

(1)

(4) 1.507

सतना

(2) नागौद

(3) इटमा उवारी

(5) उप मुख्य अभियंता ( नि. ) पश्चिम मध्य रेलवे छतरपुर (म. प्र. ) .

(6) ललितपुर- सतना-रीवा- सिंगरौली-महोबा-खजुराहो 541 कि.मी. नई बड़ी रेल लाईन निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र. क्र. एफ. 10- पत्र क्र. 322 - भू-अर्जन14. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अधिग्रहण पुनर्वास अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-16-15- ( 1 ) 2014- सात- शा. 2ए भोपाल दिनांक 29 सितम्बर 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील

ग्राम

धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

जिला

अर्जनीय रकबा (हेक्टर में ) लगभग

(4)

2.643

(2) नागौद

(1) सतना

(5) उप मुख्य अभियंता ( नि. ) पश्चिम मध्य रेलवे छतरपुर (म. प्र. ) .

(3) अतरौरा खुर्द

( 6 ) ललितपुर- सतना-रीवा- सिंगरौली- महोबा-खजुराहो 541 कि.मी. नई बड़ी रेल लाईन निर्माण हेतु.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संतोष मिश्र, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

71

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 जनवरी 2016

भाग 1 ]

कार्यालय, कलेक्टर, जिला डिण्डौरी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

डिण्डौरी , दिनांक 23 दिसम्बर 2015

क्र. भू-अर्जन-10-( अ-82 ) 2015-2016-1109.- चूंकि , राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाना (1 ) से खाना ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग डिण्डौरी कार्य शीघ्र शुरू किये जाने हेतु शासन निर्देश के तारतम्य में सामाजिक समाघात अध्ययन से छूट के लिये अधिनियम की धारा 40 के तहत कार्यवाही चाही गई है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 9 के तहत अत्यावश्यकता की दशा में " समाजिक समाघात रिपोर्ट " से छूट प्रदान करते हुए अधिनियम, 2013 की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है , राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 1 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

जिला

खसरा नंबर तहसील/ तालुक

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन निर्माण कार्य एजेंसी का नाम

भू-अर्जन हेतु

प्रस्तावित रकबा

(हेक्टर में)

(4)

(5) (2)

(3)

(1)

0.33

86 डिण्डौरी शहपुरा

0.14

134

संग्रामपुर माले प. ह.नं. 31

138

0.03.

(7)

(6)

बिलगांव मध्यम परियोजना कार्यपालन यंत्री,

की मुख्य नहर निर्माण कार्य.

जल संसाधन संभाग, डिण्डौरी.

योग .. 0.50

शासकीय भूमि

0.00

सकल योग 0.50

भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर, डिण्डौरी में देखा जा सकता है.

क्र. भू- अर्जन - 11- ( अ -82 ) 2015-2016-1108.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाना (1 ) से खाना ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन विभाग डिण्डौरी कार्य शीघ्र शुरू किये जाने हेतु शासन निर्देश के तारतम्य में सामाजिक समाघात अध्ययन से छूट के लिये अधिनियम की धारा 40 के तहत कार्यवाही चाही गई है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 9 के तहत अत्यावश्यकता की दशा में " समाजिक समाघात रिपोर्ट" से छूट प्रदान करते हुए अधिनियम, 2013 की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 1 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

खसरा

नगर/ग्राम

जिला

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन निर्माण कार्य एजेंसी का नाम

भू-अर्जन हेतु

प्रस्तावित रकबा

नंबर तहसील/ तालुक

(हेक्टर में )

(5)

(2)

(3)

(4)

0.20

223 (1) डिण्डौरी शहपुरा

0.20

217

सुरजपुरा प. ह.नं. 43

0.18

216

0.18

114

(7)

(6)

बिलगांव मध्यम परियोजना कार्यपालन यंत्री,

की मुख्य नहर निर्माण कार्य.

जल संसाधन संभाग , डिण्डौरी.

योग ..0.76

0.00

शासकीय भूमि

0.76

सकल योग भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , कार्यालयः कलेक्टर, डिण्डौरी में देखा जा सकता है.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 जनवरी 2016

72

क्र. भू- अर्जन- 12- ( अ-82 ) 2015-2016-1107.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाना (1 ) से खाना (5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग डिण्डौरी कार्य शीघ्र शुरू किये जाने हेतु शासन के निर्देश के तारतम्य में सामाजिक समाघात अध्ययन से छूट' के लिये अधिनियम की धारा 40 के तहत कार्यवाही चाही गई है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 9 के तहत अत्यावश्यकता की दशा में " समाजिक समाघात रिपोर्ट " से छूट प्रदान करते हुए अधिनियम, 2013 की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है , राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 1 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्रांधिकृत किया जाता है:-

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

जिला

सर्वे नंबर तहसील/ तालुक

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा ( 11 ) की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी का नाम

भू-अर्जन हेतु

प्रस्तावित रकबा

(हेक्टर में)

(4)

(3)

(1 ) .

104/3 डिण्डौरी

(2) शहपुरा

100

98

126/1

पिपराड़ी प.ह.नं. 30 रानिमं शहपुरा

126/2

112/2

116

117/1

146

(7)

(6)

(5)

0.08

0.10

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग, डिण्डौरी.

0.20

बिलगांव मध्यम परियोजना की मुख्य नहर कार्य हेतु भू-अर्जन.

0.16

0.08

0.07

0.08

0.10

0.32

योग .. 1.19

शासकीय भूमि

0.00

कुल योग. 1.19

भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी /कार्यालय कलेक्टर, डिण्डौरी में देखा जा सकता है.

(2 )

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग , डिण्डौरी में देखा जा सकता है,

(3 )

क्र. भू- अर्जन- 13- ( अ-82 ) 2015-2016-1106.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाना (1 ) से खाना ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग डिण्डौरी कार्य शीघ्र शुरू किये जाने हेतु शासन निर्देश के तारतम्य में सामाजिक समाघात अध्ययन से छूट के लिये अधिनियम की धारा 40 के तहत कार्यवाही चाही गई है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 9 के तहत अंत्यावश्यकता की दशा में " समाजिक समाघात रिपोर्ट" से छूट प्रदान करते हुए अधिनियम , 2013 की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 1 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है:-

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

जिला

खसरा नंबर तहसील/ तालुक

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा ( 11 ) की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी का नाम

भू- अर्जन हेतु

प्रस्तावित रकबा

(हेक्टर में)

(1)

(4) 10/2 डिण्डौरी

(2) शहपुरा

14/3

(3) अमठेरा रैयत प.ह.नं. 16/38

(6)

(5)

0.31

0.10

(7) बिलगांव मध्यम परियोजना की मुख्य नहर निर्माण कार्य.

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, डिण्डौरी .

योग ..0.41

शासकीय भूमि

0.00

सकल योग 0.41

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर, डिण्डौरी में देखा जा सकता है.

73

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 जनवरी 2016

भाग 1 ]

डिण्डौरी , दिनांक 23 दिसम्बर 2015

क्र. भू- अर्जन -14 ( अ-82 ) 2015-16-1105.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाना ( 1 ) से (5 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 7 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन विभाग डिण्डौरी कार्य शीघ्र शुरू किये जाने हेतु शासन निर्देश के तारतम्य में सामाजिक समाघात अध्ययन से छूट के लिये अधिनियम की धारा 40 के तहत कार्यवाही चाही गई है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 09 के तहत अत्यावश्यकता की दशा में " समाजिक समाघात अध्ययन रिपोर्ट" से छूट प्रदान करते हुए अधिनियम, 2013 की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 1 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

जिला

सर्वे नंबर

तहसील/ तालुक

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा ( 11 ) की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी का नाम

भू-अर्जन हेतु

प्रस्तावित रकबा

(हेक्टेयर में)

(5)

(4)

(3)

0.32

1424

बरगांव

(1) डिण्डौरी

(2) शहपुरा

प.ह.नं. 41

रानिमं शहपुरा

योग .. 0.32 शासकीय भूमि 0.00 कुल योग . 0.32

(7)

(6) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग, डिण्डौरी.

बिलगांव मध्यम परियोजना के मुख्य नहर कार्य हेतु भू-अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी/कलेक्टर कार्यालय , डिण्डौरी में देखा जा सकता है.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग , डिण्डौरी में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, छबि भारद्वाज , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय कलेक्टर, जिला दतिया, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

दतिया, दिनांक 2 अक्टूबर 2015

प्र. क्र. 1 - अ- 82-2015-16.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अधिग्रहण पुनर्वास अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

अर्जनीय रकबा

ग्राम

तहसील

जिला

(हेक्टेयर में ) लगभग

(3)

(1) (2)

(4) 0.18 दतिया दतिया मड़गवां

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

कार्यपालन यंत्री राजघाट डिस्ट्रीव्यूटरी संभाग क्र.- 9 दतिया (म. प्र. ) .

दतिया जिले के अन्तर्गत बुन्देलखण्ड पैकेज के अन्तर्गत कासना नाला

तालाब लघु सिंचाई योजना

की नहर के निर्माण हेतु .

(3 ) भूमि के नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी कलेक्ट्रेट दतिया के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, प्रकाश जांगरे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 8 जनवरी 2016

74

राजस्व विभाग

कार्यालय , कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग छिन्दवाड़ा, दिनांक 7 नवम्बर 2015

क्र. 8781 - भू- अर्जन- 2015.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला - छिन्दवाड़ा

तहसील- छिन्दवाड़ा

(ख)

(

ग) नगर/ग्राम- ग्राम- कर्वे पिपरिया, ब.नं. 47, प.ह.नं. 30/39, रा.नि.मंडल- छिन्दवाड़ा-1 .

(

घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल 33.091 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नम्बर

प्रस्तावित रकबा (हे. में)

(2)

(1)

01.420

127/1

0.627

127/2

0.971

127/3

0.212

127/4

0.583

127/5

01.100

127/6

0.208

127/7

0.336

133

0.040

227

0.044

243

0.065

246

0.085

228

0.024

229

0.109

254/2

0.008

254/4

0.024

230

0.020

231

0.008

232

0.004

233

(2)

(1)

0.040

234

235

0.053

0.053

236

0.129

237

0.020

242/1

0.052

248/1

0.100

203/1

0.036

242/2

0.110

248/2

0.021

242/3.

0.052

248/3

0.045

244

0.077

245

0.026

247/1

0.025

247/2

0.026

247/3

0.039

249/1

0.039

249/2

0.038

249/3

0.038

249/4

0.194

250

0.125

251

0.032

252/1

0.607

384/1

0.375

416/1

0.093

252/2

0.060

253/1

0.890

387/2

0.061

253/2

0.350

387/1

0.061

254/1

0.061

254/3

0.117

254/5

0.250

25

0.057

255

0.061

256

0.194

257

0.062

263/1

204/2

01.019

0.063

263/2

0.034

264/1

0.018

264/2

0.018

264/3 75

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 8 जनवरी 2016

भाग 1 ]

(2) (1)

0.065 265

0.069 266

0.036 267

0.032 268

0.032 269/1

0.032 269/2

0.033 269/3

0.049 270/1 .

0.048 270/2

0.117 271

0.741 274

0.121 272

0.174 273

01.842 277

0.437 278

0.231 385

0.200 219

0.486 279

0.121 388

0.427 280/1

0.445 386/2

0.203 417/2

0.044 281

0.044 282

0.049 283

0.114 284/1

0.008 378/1

0.036 284/2

02.479 418/1

0.275 420/1

0.400 422

0.050 286/1

0.038 305/2

0.057 289/1

01.041 318/2

0.649 318/3

01.000 204/3

01.794 378/2

0.300 379/1

0.300 382/2

01,801 383

0.303 384/2

0.184 416/2

0.445 386/1

(2)

(1)

0.260

423/1

0.210

126/3

126/8

0.381

0.302

126/13

0.181

126/4

0.060

126/7

0.518

126/14

0.280

123/1

10.397

126/5

0.266

126/6

0.397

126/11

0.355.

126/9

0.343

126/15

0.080

125

कुल मकान-17

0.200

238/2 ( म. प्र. शासन आबादी) .

304

01.261

(म. प्र. शासन आबादी) .

कुल मकान-35, चबूतरा पक्का- 01, श्री हनुमान जीका मंदिर, श्री दुर्गाजी का स्थापना.

0.809

226 (म. प्र. शासन चरनोई) .

कुल मकान-08, चबूतरा पक्का-01 .

33.091

योग

(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बांध निर्माण से डूब क्षेत्र के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http :// www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू- अर्जन अधिकारी तहसील- छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांध जल संसाधन क्रमांक 1 , तहसील चौरई, जिला-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 8 जनवरी 2016

76

(6 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना मिट्टी, बांध उपसंभाग क्रमांक 1 , सिंगना तहसील चौरई, जिला- छिन्दवाड़ के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

क्र. 8782- भू- अर्जन- 2015.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 " की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- छिन्दवाड़ा

(ख) तहसील - छिन्दवाड़ा

(ग ) नगर/ग्राम- ग्राम- भूला, ब.नं. 436 , प.ह.नं. 41 , रा.नि. मंडल -छिन्दवाड़ा -1 .

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल 62.390 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित रकबा

(हे. में)

प्रस्तावित खसरा नम्बर

(2)

(1)

0.183

183

0.841

122

0.287

123

1.015

117

0.061

285

0.385

179/1

0.040

41/18

0.109

17

0.049

19

0.113

18

0.490

14

0.130

6

0.030

11

0.567

41/6

0.356

41/8

0.020

267/2

1.021

140

0.587

139/1

0.433

138/1

(2)

(1)

0.040

127

0.900

134

0.704

131

0.308

181/2

0.079

135/2

0.267

180

0.413

179/2

0.093

154

0.016

157

0.032

294

0.126

133/2

0.028

293

0.777

169/2

0.028

292

0.101

172

0.364

176

0.384

177

0.105

290

0.251

133/1.

0.040

133/3

0.251

169/1

0.065

171/2

0.291

390/1

0.057.

323

0.057

325

0.040

313/2

0.225

40/2

0.283

69/3

1.512

110/6

0.430

110/1

0.068

110/8

0.228

110/10

0.364

178/3

178/4

0.166

0.049

326

0.924

29/1

0.394

29/9

0.028

308/2

0.980

29/2

0.082

29/3

0.045

277/1

0.032

268

0.020

342

1.241

22/1 77

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 जनवरी 2016

भाग 1 ]

(2) (1)

0.032 263

0.445 41/9

0.081 283

0.283 130

0.040 120/1

0.465 121/1

01.789 185, 186, 187 , 195 , 196

0.065 192

0.040 193

0.069 203

0.024 287

0.020 188/1

207/1

0.055

0.640 207/4

0.020 284/1

0.021 188/2

0.020 284/2

0.024 188/3.

0.021 284/3

0.189 431/6

0.189 431/7

0.518 41/4

0.470 41/7

0.266 41/5

0.607 139/2

0.405 86/1

0.423 68/1

0.243 69/1

0.663 248/8

0.045 278

0.040 309

0.224 340/2

0.477 339/1

0.221 340/1

0.186 331/1

0.174 332

460

0.214

0.113 301/1

0.040 338/2

0.364. 352/2

0.024 459/3

0.486 510/2

0.117 262

0.081 306

0.198 330

(2)

(1)

0.008

338/3

0.465

453/5

0.040

271

0.056

338/1

0.009

338/4

0.253

68/2

0.243

69/2

0.453

353/1

71/1

0.108

0.024

70

0.020

613

0.537

357/1

0.279

357/3

282

0.057

0.257

71/2

0.417

138/2

0.036

171/1

0.632

174

0.707

181/1

1.200

110/4

.0.230

110/5

0.200

110/7

0.055

110/9

0.036

106

0.065

264

0.012

256

0.065

257

0.312

349/1

0.581

324/2

329

1.466

0.325

331/2

0.449

339/2

0.024

316/1

0.029

316/2

0.581

324/1

0.016

318

319

0.069

0.036

320

0.041

317/1

1.724

178/1

0.033

298/1

-0.154

136

0.079

135/1

0.012

275/3 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 जनवरी 2016

78

(2) (1)

0.053 297/1-2

0.020 298/2

0.036 298/3

0.032 306/2

0.045 315

0.041 310/1

0.028 310/2

0.036 311

0.045 312

302/1

0.054

0.121 302/2

0.032 295

273/1

0.016

0.202 288

0.016 273/3

0.016 273/2

0.012 273/4

0.012 27.5/1.

0.219 522/1

0.036 265

0.024 286

0.028 317/2

0.028 280

0.976 341, 342

0.016 274

0.013 275/2

0.020. 275/4

208

0.673

¥0.243 129

0.028 272/1

0.028 272/2

1.214 178/2

0.286 121/2

0.020 269

0.016 266

0.004 267/1

0.350 23/2

1.155 38/1

0.040 327

0.061 328

1.003 13

0.385 40/1

0.295 105

0.122 313/1

0.040 314

(2)

(1)

0.024

277/2

0.280

248/7

307

0.049

0.045

308/1

0.425

357/2

0.202

357/4

0.027

261/1

0.012

164

0.085

166

0.873

168

155

0.093

0.089

289

0.030

128

0.607

132

0.045

276

1.011

170

0.816

173

0.049

175

0.016

303

0.012

304

0.082

261/2

0.004

260/1

0.028

260/2

0.020

42

1.150

43/1-2

0.032

259

0.032

258

0.065

253/1

0.036

253/2

0.320

322

0.362

344, 345

1.684-

343

0.045

254

0.344

351

0.131

349/2

0.054

302/3

0.077

281

0.054

302/4

0.004

279/1

0.018

321/1

0.147

331/3

0.069

346/1

0.034

352/1

0.012

255

0.034

352/7 79

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 8 जनवरी 2016

भाग 1 ].

(2)

(1)

0.069

346/5

0.147

331/7

0.004

279/5

352/4

0.034

0.069

346/2

321/2

..0.018

0.147

331/4

0.004

279/2

0.034

352/6

0.068

346/4

0.147

331/6

0.004

279/4

0.034

352/5

0.069

346/3

0.017

321/3

0.147

331/5

0.004

279/3

0.036

296

0.036

305

0.383

38/3

0.020

41/10

270 ( म. प्र. शासन आबादी) .

कुल मकान- 154, श्री शिवजी का मंदिर, चबूतरा पक्का. कुल मकान-27 379/1 (म. प्र. शासन आबादी).

आबादी चरनोई) . 276/2 ( म. प्र. शासन

कुल मकान-25, शाला. भवन, किचन शेड, बाथरूम.

योग 62.390

(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बांध निर्माण से डूब क्षेत्र के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http:// www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी तहसील- छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांध जल संसाधन क्रमांक 1 , चौरई , तहसील चौरई, जिला-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

(6 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन परियोजना मिट्टी, बांध उपसंभाग क्रमांक 1 , सिंगना, तहसील चौरई, जिला- छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

क्र. 8783 - भू- अर्जन- 2015.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर. और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 " की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- छिन्दवाड़ा

(ख ) तहसील- छिन्दवाड़ा

(ग) नगर/ ग्राम- ग्राम मोहगांव, ब.नं. 490, प.ह.नं. 41 , रा.नि.मंडल- छिन्दवाड़ा-1 .

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल -113.387 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियाँ.

प्रस्तावित रकबा (हे. में) (2)

प्रस्तावित खसरा नम्बर (1)

0.125

6

4.800

8

9

0.371

1.917

10

0.140

517/1

0.445

638/2

0.425

644

0.316

441/3

0.223

430/3

442

0.409

443/1-3

1.063

0.833

439/2-3

-0.446

431.

298/2-

0.276

-429/2

0.049

0.324

416/1

415

0.073 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 8 जनवरी 2016

80

(2) (1)

0.300 295/3

0.026 298/3

0.073 309/3

0.616 348/1

0.874 600

0.603 848/3

0.145 430/1

0.198 419/1

0.380 418

0.194 420/1

0.595 957/1

0.390 963/1

0.413 417

0.223 957/2

0.040 410

0.919 574

0.081 303

0.461. 309/2

0.008 413/1

0.008 413/2

0.032 414

0.375 308/3

0.311 547/1

0.809 970/1

0.120 546/4

1.424 548

0.440 519 .

0.845 521

0.312 573

0.200 549

0.332 960/1

0.060 960/3

0.061 960/5

0.304 960/6

0.324 960/2

0.060 960/4

0.188 624/3

0.405 483/2

0.580- 626/2

0.757 658

0.433 641

0.081 416/3

0.162 416/4

0.162 416/5

0.318 416/6

0.243 416/7

0.283 640

0.012 411/1

316

0.016 307

0.986

0.085 313.

(2)

(1)

0.395

661

0.393

633

0.708

657/1

0.012

411/2

0.526

638/1

0.065

386-

0.400

626/1

0.081

387/1

0.093

388/2

0.040

387/2

0.093

388/1

0.028

388/3

0.309

360/1

0.538

357/1

0.310

360/2

0.531

357/2

0.220

578/2

0.130

258

0.307

587/1

0.332

587/2

0.162

926/1

0.141

926/4

0.486

598

0.008

317/1

0.680

597

0.651.

599

0.004

317/3

322

0.093

0.142

323

0.242

308/1

0.922

249

0.251

250

0.930

742

0.200

743

0.648

629

0.604

637/1

1.157

255/1

0.433

297/1

1.619

255/2

0.405

255/3

0.971-1

255/4

0.866

297/2

0.445

265/2

0.417

279

0.243

286/2

0.485

292/2

0.009

298/4

0.298

308/2

0.405

308/5

0.598

848/3 81

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 जनवरी 2016

भाग 1 ]

(2) (1)

0.817 628

0.802 627

0.283 684/1

0.769 284

0.206 275/2

0.162 277/2

0.377 285/2

0.340 248/2

0.219 251

0.243 631/2

0.344 631/3

0.050 617/3

0.162 276/2

0.121 277/4

0.376 285/1

0.890 848/1

1.056 849/1, 849/7

0.405 849/2

0.405 851/14

0.405 851/16

0.692 631/4

0.344 631/1

0.405 849/3

0.651 849/4

1.011 849/5

0.607 849/6.

0.319 476/2

0.464 619

0.121 621/2

0.344 851/12

0.404 851/13

0.633 483/1

0.433 741

2.756 252/1

0.500 739/2

0.688 240

0.650 241

0.340 248/1

0.600 747

0.600 474

0.283 461

0.405 440

0.385 430/2

0.510 639

0.154 642

0.809 851/15

0.405 483/3

0.081 480/1

(2)

(1)

1.214

913

0.397

848/2

0.094

851/1

0.372.

478

1.157

479

1.214

914

0.271

475

0.312

476/1

0.073

473/1

0.291

476/3

0.198

473/2

0.332

476/4

0.372

469/1

0.106

443/2

0.080

439/1

0.197

873/1

0.198

473/3

0.470

966

0.328

955

0.336

956

0.397

958

0.137

962/1

0.498

961

0.718

924/2

0.299

441/1

0.180

917/3

0.377

469/3

1.093

468/3

0.400

967

0.648

468/1

0.053

470

0.783

917/1

0.567

265/1

0.215

465/2

0.162

924/1

0.097

465/1

0.449

265/3

0.231

286/1

0.486

292/1

0.425

917/2

0.186

466/2

0.497

467/2

0.950

468/2

0.400

928/3

0.470

428

0.283

632

0.182

419/2

0.049

429/1 82

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 8 जनवरी 2016

(1)

(2)

0.088 429/3

420/2

0.065

0.243 421

0.388 422

0.551 959

0.178 463/1

0.708 469/2

804/4

0.180

0.150 441/2

0.149 441/4

0.841 944

962/2

0.138

0.700 462

0.494 467/1

621/1

0.878 622/1

0.069 621/3

0.596

0.352 622/2

0.118 818/2

1.063 918/3

0.745 838/1

0.024 314

0.016 315

0.580 256

260

0.032

0.146 261

0.053 262

0.208 308/6

0.129 308/4

412

0.101

0.004 317/2

0.959 309/1

1.081 91.5/2

0,549 293

287

0.696 289

0.739

0.401 274

276/1

0.162

0.643 277/1

281

0.376

0.472 291

0.345 290-

0.202 277/3

0.305 851/2

0.405 851/5

0.135 915/10

0.207 275/1

0.040 283

(1)

(2)

288

0.426

0.259

298/1

302

0.170

463/2

1.134

0.048

466/1

0.045

466/3

466/4

0.045

466/5

0.044

0.707

657/2

0.007

357/3

0.081 कच्चे मकान- 17.

299 म. प्र. शासन चरनोई.

0.809 कच्चे मकान- 26.

301 म. प्र. शासन चरनोई.

0.012 कच्चे मकान-09 355/2 म. प्र. शासन चरनोई.

362/3 म. प्र . शासन आबादी.

0.100 कच्चे मकान- 26, सार्वजनिक सुलभ शौचालय पक्का.

0.120 शाला भवन 464 म . प्र. शासन आबादी गोठान.

पक्के-03, बाथरूम-01 .

460 म. प्र. शासन आबादी गोठान

0.182 शाला भवन, पक्के-03, बाथरूम -01 .

योग .. 113.387

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बांध निर्माण से डूब क्षेत्र के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http:// www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण भू- अर्जन अधिकारी तहसील- छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री , पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांध जल संसाधन क्रमांक 1 , चौरई तहसील चौरई, जिला-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

भांग 1 ]

83

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 जनवरी 2016

(6 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना मिट्टी , बांध उपसंभाग क्रमांक 1 , सिंगना तहसील चौरई, जिला- छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, महेशचन्द्र चौधरी , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला डिण्डौरी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

डिण्डौरी , दिनांक 15 दिसम्बर 2015

क्र. भू-अर्जन-09(अ-82 ) 2015-16, -चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत , इसके द्वारा , घोषित किया जाता है, कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला डिण्डौरी

(ख) तहसील- बजाग

(ग) ग्राम- बछरगॉव माल

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.80 हेक्टेयर.

खसरा नं.

शासकीय भूमि अर्जित रकबा ( हेक्टर में )

निजी भूमि

(2)

(3) (1)

634

0.12

0.10

633/1

0.08

0.110

631 630

کا

0.30

627

0.08

605/1

0.10

605/2

0.02

572

573

0.16

559

0.07

0.06

553/3

0.06

553/2

0.04

527

526

0.04

0.05

525/1

528

0.08

531

0.08

0.06

524

(2)

(3) (1)

0.05

523/3

522

0.03

523/2

0.05

0.02

635/1

1 663

0.02

532

0.02

1.800

निजी भूमि

0.070 0.070 शासकीय भूमि 576 , 578 , 592 योग ..

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.- पिण्डरूखी डायवर्सन योजना हेतु ग्राम बछरगॉव माल नहर निर्माण कार्य निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-56( अ-82)2014-15-1100.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. इस लघु सिंचाई परियोजना में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है इसलिए इस प्रकरण में पुनर्वासन एवं पुनव्यर्वस्थापन के योजना सार की आवश्यकता नहीं है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत , इसके द्वारा , घोषित किया जाता है, उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क ) जिला डिण्डौरी

(ख) तहसील- डिण्डौरी

(ग) ग्राम-अमनीपिपरिया रै. प.ह.नं. 2/4

( घ) लगभग क्षेत्रफल-2.500 हेक्टेयर.

सर्वे नम्बर

भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकवा ( हेक्टेयर में ) (1)

(2)

436

0.320

0.170

435

0.200

434

0.160

432/1

433

0.250

0.560

431

0.1.90

429

योग .. 1.850

0.650 2.500

शासकीय भूमि 437 कुल योग ..

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये आवश्यकता है- पाकर बर्धरा जलाशय के नहर कार्य हेतु भू- अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा भू- अर्जन अधिकारी/कलेक्टर कार्यालय डिण्डौरी एवं कार्यपालन यंत्री , जलसंसाधन विभाग डिण्डौरी के कार्यालय में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, छबि भारद्वाज , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

84

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 जनवरी 2016

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 18 दिसम्बर, 2015

क्र. 1219-गोपनीय- 2015- दो- 2-1-2015 ( भाग- बी ) - भारतीय संविधान के अनुच्छेद 229 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्न सारणी के स्तम्भ ( 2 ) में उल्लेखित उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारियों को, निम्न सारणी के स्तम्भ ( 3 ) में अंकित स्थान से स्थानांतरित कर स्तम्भ ( 4 ) में अंकित स्थान पर एवं स्तम्भ ( 5 ) में उल्लेखित पद पर, उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करते हैं:-

कहां से क्र. (1)

नाम (2)

(3)

जबलपुर जबलपुर

1 श्री. नवनीत कुमार गोधा, प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जबलपुर.

जबलपुर जबलपुर

2. श्री गिरीश दीक्षित, अष्टम् अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जबलपुर.

सारणी

न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी

कहां को

(5)

(4)

रजिस्ट्रार ( Vigilance Litigation ) , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की हैसियत से रिक्त पद पर.

रजिस्ट्रार - कम - सचिव, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, उच्च न्यायालय , म . प्र. , जबलपुर की हैसियत से श्री गजेन्द्र सिंह के स्थान पर.

टिप्पणी: - श्री भूपेन्द्र कुमार निगम, रजिस्ट्रार ( प्रशासन ) , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, जबलपुर को, रजिस्ट्रार ( व्ही. एल. ) के पद के अतिरिक्त कार्यभार से, एतद्वारा मुक्त किया जाता है.

क्र. 1220- गोपनीय- 2015 - दो-2-1-2015( भाग- बी) . भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों एवं मध्यप्रदेश सिविल कोर्ट्स एक्ट 1958 की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) के साथ पठित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्न सारणी के स्तम्भ ( 2 ) में दर्शित उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी ( अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ) को उनके समक्ष स्तम्भ ( 3 ) में निर्दिष्ट स्थान से स्तम्भ (4) में निर्दिष्ट स्थान पर स्थानांतरित कर, उक्त न्यायिक अधिकारी के समक्ष स्तम्भ ( 6 ) में निर्दिष्ट अपर जिला न्यायाधीश की हैसियत से, उनके द्वारा उनके ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है.

दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , उच्च स्तर न्यायिक सेवा के निम्न अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष निम्नलिखित सारणी के स्तम्भ ( 5 ) में निर्दिष्ट सत्र खण्ड के लिये सत्र न्यायालय की अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अपर सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नियुक्त करता है:-

क्र.

नाम

कहां से (1) 1

(3) जबलपुर (2) श्री गजेन्द्र सिंह, रजिस्ट्रार-कम -सचिव, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, उच्च न्यायालय, म. प्र. , जबलपुर.

सारणी

कहांको

न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी

(6)

(4) जबलपुर

पदस्थापना के जिले का नाम (5) जबलपुर

अष्टम् अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री गिरीश दीक्षित के स्थान पर.

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, वेद प्रकाश , रजिस्ट्रार जनरल.

85

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 जनवरी 2016

भाग 1 ]

जबलपुर, दिनांक 14 दिसम्बर 2015

अवकाश से लौटने पर श्री वेद प्रकाश , रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जंबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित/शीतकालीन अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री वेद प्रकाश उपरोक्तानुसार, अवकाश पर नहीं जाते तो रजिस्ट्रार जनरल के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. D -6489- एक 7-3-15 भाग एक. - उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर की रजिस्ट्री अधिसूचना क्रमांक डी- 5959- एक- 7-3-2014 भाग -1 , जबलपुर, दिनांक 31 अक्टूबर 2014 एवं रजिस्ट्री अधिसूचना क्रमांक बी- 4915- एक-7-3-2014, भाग-1 , जबलपुर, दिनांक 13 दिसम्बर 2014 में आंशिक संशोधन करते हुए, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर तथा खण्डपीठ इंदौर/ ग्वालियर एवं मध्यप्रदेश राज्य के अधीनस्थ न्यायालयों में ईद- मिलाद- उन- नबी के उपलक्ष्य में गुरुवार दिनांक 24 दिसम्बर 2015 को अवकाश घोषित किया जाता है.

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, व्ही. बी. सिंह , रजिस्ट्रार.

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, मनोहर ममतानी, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार ( न्यायिक ) .

जबलपुर, दिनांक 1 दिसम्बर 2015 जबलपुर, दिनांक 17 दिसम्बर 2015

क्र. E- 197-दो-2-44-2012 .-श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सतना को दिनांक 19 से 20 अक्टूबर 2015 तक, दो दिन के पूर्व स्वीकृत अर्जित अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 21 से 26 अक्टूबर 2015 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश और स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सतना को सतना पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते ..

क्र. A- 5193- दो- 2-32-2006 - श्री एस. एस. रघुवंशी, रजिस्ट्रार ( डी. ई. ) , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश , जबलपुर को दिनांक 26 अक्टूबर 2015 का एक दिन का आकस्मिक अवकाश (दिनांक 22 से 25 अक्टूबर 2015 तक के पूर्ववर्ती एवं दिनांक 27 अक्टूबर 2015 के पश्चात्वर्ती सार्वजनिक अवकाश ) के साथ एल.टी.सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण वर्ष 2011 से वर्ष 2015 तक की ब्लाक अवधि हेतु 10 दिवस ( केवल दस दिवस ) के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक- 3-( ए) 19-03- इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9 (1 -ड) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक- 3666- इक्कीस-ब ( एक ) 2011 , दिनांक 8 अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के अंतर्गत प्रदान की जाती है .

जबलपुर, दिनांक 18 दिसम्बर 2015

क्र. E- 202-दो- 2-21-2005 .- श्री उल्हास बापट, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , मंदसौर को दिनांक 26 से 28 नवम्बर 2015 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 25 नवम्बर 2015 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 29 नवम्बर 2015 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .

अवकाश से लौटने पर श्री उल्हास बापट, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , मंदसौर को मंदसौर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

क्र. B- 5613- दो-2-27-2013 . श्री अखिल कुमार श्रीवास्तव, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार ( आई.एल.आर. व परीक्षा ) , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश , जबलपुर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक- 3- ( ए ) 19-03 - इक्कीस- ब ( एक) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2013 से 31 अक्टूबर 2015 तक 2 वर्ष की ब्लाक अवधि हेतु 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

जबलपुर, दिनांक 22 दिसम्बर 2015

प्रमाणित किया जाता है कि श्री उल्हास बापट, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. E- 204- दो- 2-14-2013 .- श्री वी. के. दुबे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बैतूल को दिनांक 17 से 19 अक्टूबर 2015 तक दोनों दिन सम्मिलित करके तीन दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

क्र. A- 5264-दो- 2-26-2011 - श्री वेद प्रकाश , रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश , जबलपुर को दिनांक 21 से 27 दिसम्बर 2015 तक, सात दिन का अर्जित अवकाश तथा दिनांक 28 से 29 दिसम्बर 2015 तक, दो दिन का शीतकालीन अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 जनवरी 2016

86

अवकाश से लौटने पर श्री वी . के. दुबे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बैतूल को बैतूल पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री वी. के. दुबे, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

जबलपुर, दिनांक 17 दिसम्बर 2015

क्र. B - 5568- दो -2-55-2015.- श्री शिशिरकांत चौबे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायसेन को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक- 3- (ए) 19-03-इक्कीस- ब( एक) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12( 1 ) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2013 से 31 अक्टूबर 2015 तक 2 वर्ष की ब्लाक अवधिके लिए 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

क्र. B -5570-दो- 2-66-2015.- श्री ए. के. तिवारी , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , धार को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक- 3- (ए) 19-03 - इक्कीस- ब( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) के अंतर्गत दिनांक 1 नक्म्बर 2013 से 31 अक्टूबर 2015 तक 2 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

क्र. D-6564- दो-2-68-2015.- श्रीमती आशा गोधा, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , जबलपुर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक- 3- ( ए) 19- 03- इक्कीस - ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12( 1 ) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2013 से 31 अक्टूबर 2015 तक 2 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

जबलपुर, दिनांक 18 दिसम्बर 2015

क्र. E- 567-दो- 2-17-2012.- श्रीमती एन. व्ही. कौर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , सीहोर को दिनांक 1 दिसम्बर 2015 का एक दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्रीमती एन. व्ही. कौर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , सीहोर को सीहोर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था..

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती एन. व्ही . कौर, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.

[ भाग 1 क्र. E- 569-दो- 2-17-2012.- श्रीमती एन. व्ही. कौर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीहोर को दिनांक 14 से 15 दिसम्बर 2015 तक दोनों दिन सम्मिलित करके दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत. किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 12 एवं 13 दिसम्बर 2015 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्रीमती एन. व्ही. कौर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीहोर को सीहोर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती एन . व्ही. कौर, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.

क्र. E- 571-दो- 2-43-2014 . श्री ओमप्रकाश शर्मा, सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रतलाम को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक- 3- ( ए) 19-03- इक्कीस -ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) एवं समसंख्यक पत्र क्रमांक 3440- इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 7 दिसम्बर 2007 के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2013 से 31 अक्टूबर 2015 तक 2 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए अवकाश लेखा में शेष बचे 28 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

क्र. B - 5622- दो- 2-34-2010.-श्री आलोक कुमार वर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , श्योपुर को दिनांक 28 नवम्बर 2015 से 02 दिसम्बर 2015 तक, दोनों दिन सम्मिलित करते हुए पांच दिन का. अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री आलोक कुमार वर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, श्योपुर को श्योपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आलोक कुमार वर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. D-6615- दो- 3-32-2011.- श्री ए. के. पाण्डेय , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पन्ना को दिनांक 22 से 25 दिसम्बर 2015 तक चार दिन का शीतकालीन अवकाश एवं दिनांक 26 से 30 दिसम्बर 2015 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री ए. के. पाण्डेय, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पन्ना को पन्ना पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित/शीतकालीन अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री ए. के. पाण्डेय , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

भाग 1 ]

जबलपुर, दिनांक 22 दिसम्बर 2015

क्र. A- 5266-दो-2-50-2015.- श्री एस . सी. पाल, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, रतलाम को मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक- 3- ( ए) 19- 03- इक्कीस- ब ( एक) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2013 से 31 अक्टूबर 2015 तक 2 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

क्र. A- 5268-दो- 2-55-2012.- श्री योगेश कुमार सोनगरिया, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरदा को मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक - 3- ( ए ) 19-03- इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2013 से 31 अक्टूबर 2015 तक 2 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

क्र. A- 5270-दो- 3-155-2009.- श्री सत्येन्द्र कुमार सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , अलीराजपुर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक-3- ( ए) 19-03- इक्कीस- ब (एक) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2013 से 31 अक्टूबर 2015 तक 2 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

क्र. A- 5282- दो- 2-56-2010 . श्री महेश प्रसाद अवस्थी, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय, नरसिंहपुर को दिनांक 23 से 28 नवम्बर 2015 तक, छः दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश में से दिनांक 23 से 25 नवम्बर 2015 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश , उपभोग नहीं किये जाने के कारण निरस्त किया जाता है.

क्र. E- 654-दो- 2-39-2010. श्रीमती कनकलता सोनकर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , छतरपुर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक- 3- ( ए) 19-03- इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2013 से 31 अक्टूबर 2015 तक 2 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद `भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

क्र. E-664- दो - 2-32-2014.-श्री आर. के. सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मण्डला को दिनांक 20 नवम्बर 2015 का एक दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री आर. के. सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , मण्डला को मण्डला पुनः पदस्थापित किया जाता है .

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

87

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 8 जनवरी 2016

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. के. सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. E-666-दो-2-56-2010 . श्री महेश प्रसाद अवस्थी, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , नरसिंहपुर को दिनांक 28 अक्टूबर 2015 का एक दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री महेश प्रसाद अवस्थी, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , नरसिंहपुर को नरसिंहपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है .

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री महेश प्रसाद अवस्थी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश , के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. E- 670- दो- 2-15-2013 .-श्री विनोद भारद्वाज , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , राजगढ़ ( ब्यावरा ) को दिनांक 14 से 19 दिसम्बर 2015 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 12 एवं 13 दिसम्बर 2015 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 20 दिसम्बर 2015 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री विनोद भारद्वाज, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, राजगढ़ ( ब्यावरा ) को राजगढ़ ( ब्यावरा ) पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री विनोद भारद्वाज , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. E-673-दो- 2-15-2008.- श्रीमती अंजुली पालो , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दमोह को दिनांक 26 नवम्बर 2015 से 8 दिसम्बर 2015 तक दोनों दिन सम्मिलित करके तेरह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 25 नवम्बर 2015 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्रीमती अंजुली पालो, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दमोह को दमोह पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती अंजुली पालो, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.

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क्र. E-675-दो- 2-24-2014.- श्री अरुण कुमार शर्मा , प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय, छतरपुर को दिनांक 18 से 20 नवम्बर 2015 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री अरुण कुमार शर्मा, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , छतरपुर को छतरपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अरुण कुमार शर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. E-677-दो- 2-29-2009.- श्री एस. डी. दुबे , प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , खण्डवा को दिनांक 14 से 16 दिसम्बर 2015 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 13 दिसम्बर 2015 के सार्वजनिक अवकाश के लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .

अवकाश से लौटने पर श्री एस. डी. दुबे , प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय, खण्डवा को खण्डवा पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री एस. डी. दुबे, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,

व्ही. बी. सिंह , रजिस्ट्रार.

जबलपुर, दिनांक 26 दिसम्बर 2015

क्र. E-810-दो- 2-62-2015.- श्री डी. एस. सोलंकी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिवनी को दिनांक 26 अक्टूबर से 7 नवम्बर 2015 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तेरह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात में दिनांक 8 से 15 नवम्बर 2015 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री डी. एस. सोलंकी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , सिवनी को सिवनी पुनः पदस्थापित किया जाता है .

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री डी. एस. सोलंकी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 जनवरी 2016

[भाग 1 क्र. E- 814-दो- 2-40-2009.- श्रीमती कुमुदबाला बरणा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , भोपाल को दिनांक 6 से 7 नवम्बर 2015 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 8 से 15 नवम्बर 2015 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्रीमती कुमुदबाला बरणा, प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय, भोपाल को भोपाल पुनः पदस्थापित किया जाता है..

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती कुमुदबाला बरणा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान न्यायाधीश , भोपाल के पद पर कार्यरत रहतीं.

क्र. E- 828-दो- 2-109-2006 .- श्री पी. एस. पाटीदार, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , इंदौर को दिनांक 21 से 23 दिसम्बर 2015 तक, तीन दिन का शीतकालीन अवकाश एवं दिनांक 24 से 26 दिसम्बर 2015 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 20 दिसम्बर 2015 के एवं अवकाश के पश्चात् में दिनांक 27 दिसम्बर 2015 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री पी. एस. पाटीदार, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, इन्दौर को इन्दौर पुनः पदस्थापित किया जाता है .

अर्जित/शीतकालीन अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अबकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री पी. एस. पाटीदार, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. E- 830-दो- 2-6-2012.- श्री बी. बी. शुक्ला , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , अशोकनगर का दिनांक 20 से 24 नवम्बर 2015 तक, पांच दिन का स्वीकृत अर्जित अवकाश निरस्त किया जाता है तथा दिनांक 21 नवम्बर 2015 का एवं दिनांक 23 नवम्बर 2015 का कुल दो दिन का आकस्मिक अवकाश स्वीकृत किया गया है. साथ ही दिनांक 20 नवम्बर 2015 की शाम से 24 नवम्बर 2015 की सुबह तक मुख्यालय से बाहर रहने की अनुमति प्रदान की गई है .

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,

यू. एस. दुबे, रजिस्ट्रार.

भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 जनवरी 2016

जबलपुर, दिनांक 1 दिसम्बर 2015

क्र. 1134-गोपनीय- 2015-दो- 2-1-2015 ( भाग - ए).- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , श्री धीमन नारायण शुक्ला, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति ( अत्याचार निवारण) अधिनियम एवं प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , रतलाम के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश , रतलाम को, उनके कार्य के अतिरिक्त, रतलाम जिले के प्रभारी जिला न्यायाधीश की हैसियत से पूर्णतः अस्थाई रूप से, कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, पदस्थ करता है.

दण्ड प्रक्रिया संहिता , 1973 ( क्रमांक सन् 1994 ) की धारा 9 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, श्री धीमन नारायण शुक्ला को रतलाम सत्र न्यायालय में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, सत्र न्यायाधीश नियुक्त करता है.

जिला एवं सत्र न्यायाधीश के नियमित पदधारी की पदस्थापना होने पर, श्री धीमन नारायण शुक्ला, विशेष न्यायाधीश , अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम एवं प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रतलाम के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश , रतलाम की हैसियत से पदस्थ माने जावेंगे .

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, वेद प्रकाश, रजिस्ट्रार जनरल.

जबलपुर, दिनांक 17 दिसम्बर 2015

क्र. B - 5572-दो -3-130-2009.-श्री आनन्द व्ही मण्डलोई , बजट अधिकारी/एडीशनल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, ग्वालियर खण्डपीठ, ग्वालियर को दिनांक 21 से 23 दिसम्बर 2015 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 19 एवं 20 दिसम्बर 2015 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 24 एवं 25 दिसम्बर 2015 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .

अवकाश से लौटने पर श्री आनन्द व्ही मण्डलोई , बजट अधिकारी/ एडीशनल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय , ग्वालियर खण्डपीठ, ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

89 प्रमाणित किया जाता है कि श्री आनन्द व्ही मण्डलोई , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो बजट अधिकारी / एडीशनल रजिस्ट्रार, के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. A-5173-दो-2-8-2015.- श्रीमती रिया त्रिपाठी, डिप्टी रजिस्ट्रार , उच्च न्यायालय इंदौर खण्डपीठ, इंदौर को दिनांक 30 नवम्बर से 5 दिसम्बर 2015 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 29 नवम्बर 2015 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 6 दिसम्बर 2015 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्रीमती रिया त्रिपाठी , डिप्टी रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय इंदौर खण्डपीठ, इंदौर को इंदौर पुनः पदस्थापित किया जाता है .

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती रिया त्रिपाठी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो डिप्टी रजिस्ट्रार, के पद पर कार्यरत रहतीं.

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार , व्ही. बी. सिंह, रजिस्ट्रार.

जबलपुर, दिनांक 26 दिसम्बर 2015

क्र . E - 812- दो- 2-73-2015.- श्री विवेक सक्सेना, ओ.एस.डी. (डी. ई. ) , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 5 से 18 दिसम्बर 2015 तक दोनों दिन सम्मिलित करके चौदह दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही'अवकाश के पश्चात में दिनांक 19 एवं 20 दिसम्बर 2015 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री विवेक सक्सेना , ओ.एस.डी. (डी. ई. ) , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश , जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

90

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 जनवरी 2016

प्रमाणित किया जाता है कि श्री विवेक सक्सेना, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो ओ.एस.डी. (डी. ई. ) , के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. E-826-दो- 2-70-15.- श्री मुकेश द्विवेदी , डिप्टी रजिस्ट्रार , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 21 से 29 दिसम्बर 2015 तक दोनों दिन सम्मिलित करके नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 19 एवं 20 दिसम्बर 2015 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

[ भाग 1 अवकाश से लौटने पर श्री मुकेश द्विवेदी, डिप्टी रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री मुकेश द्विवेदी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो डिप्टी रजिस्ट्रार , के पद पर कार्यरत रहते .

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, यू. एस. दुबे, रजिस्ट्रार .

Jabalpur, the 30th December 2015

No.B - 5675-1-7-3-2015 (Part- I) . The following list of Holidays and Vacations for the Subordinate Civil Courts during the Year 2016 prepared by the High Court and approved by the State Government as required by Section 21. of the Madhya Pradesh Civil Courts Act , 1958 , is hereby published for general information:-

Name of Holidays

Sr. No.

(2)

(1)

1 New Year's Day

2

Makar Sankranti

3 Republic Day

4 Mahashivratri

5 Holi (Dhuredi)

6 Bhai Dooj

7 Good Friday

8 Gudi Padwa/Chaiti Chand

9 Dr. Ambedkar Jayanti/Baisakhi

10 Ramnavmi

11 Mahaveer Jayanti

12

Buddh Purnima

13

Id-Ul -Fitar

Days of Week Dates as per Gregorian Calendar (3)

(4)

01-01-2016

Friday

15-01-2016

Friday

26-01-2016

Tuesday

07-03-2016

Monday

23-03-2016

Wednesday 24-03-2016

Thursday 25-03-2016

Friday

08-04-2016

Friday

14-04-2016

Thursday 15-04-2016

Friday

19-04-2016

Tuesday

21-05-2016 .

Saturday

06-07-2016

Wednesday भाग 1 ]

91

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 जनवरी 2016

(1)

(2)

14 Independence Day

15 Raksha Bandhan

16

Janmashtmi

17 Ganesh Chaturthi

18 Id-Ul -Zuha

19 Sarv Pitra Moksha Amavasya 20 Dussehra ( 11-10-2016) (3)

(4)

15-08-2016

Monday

18-08-2016

Thursday

26-08-2016

Friday

05-09-2016

Monday

12-09-2016

Monday

30-09-2016

Friday

Mahanavmi

21.

Moharrum

Deepawali (30-10-2016) 22.

23. Gurunanak Jayanti

24. Id-milad un-Nabi

Total: 27 Days

NOTES-

10-10-2016

Monday

11-10-2016.

Tuesday

12-10-2016

Wednesday

28-10-2016 .

Friday

29-10-2016

Saturday

31-10-2016

Monday

14-11-2016

Monday

12-12-2016

Monday

1. Gandhi Jayanti dated 02-10-2016 , Mahaashtmi dated 09-10-2016 , Deepawali dated 30-10-2016 , Christmas Day dated 25-12-2016 falls on Sunday, therefore these holidays are not declared separately.

2. Saturdays falling on 9th January, 13th February, 12th March , 9th April , 14th May, 11th June, 9th July, 13th August, 10th September , 8th October , 12th November , 10th December will be closed Saturdays for Subordinate Court.

3.. Summer Vacation of Subordinate Court shall be from 16th May 2016 to 10th June , 2016 and Winter Vacation from 23rd December 2016 to 31st December, 2016 .

4. Subordinate Courts will not observe the holidays declared or changed suddenly by the State Government/ Competent Authority without approval of High Court .

5. The District Judge of the concerned district shall declare three Local holidays declared by the Collector/ Commissioner of the concerned District or Tehsil without approval of the High Court under intimation to this Registry.

The Saturday of every month (except ) Second Saturday ) shall be utilized by the Subordinate Court as per the Registry Memo No. B/2380/ III - 6-8 /85 Pt- II dt . 26-05-2010.

VED PRAKASH, Registrar General .

[भाग-1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 जनवरी 2016

22

Δ

Days

Days

Days

FRI.

FRI.

FRI.

SAT.

SAT.

SAT.

SUN.

SUN.

TUE.

THU.

TUE.

THU.

TUE.

THU.

WED.

WED.

ΜΟΝ.

ΜΟΝ.

WED.

MON.

SUN.31

2

4 3 2

1

7

1

6 5

Vacation

12 10

11

310

6

7 5 4

9

8

5

7

8

Sundays&Holidays

MAY

JANUARY

SEPTEMBER

15

17 15

16

11

12

15

(310

ClosedSaturdayforRegistry

1320

132027

23

1421

1623

1421

1926

1825

22

1623

24

142128

1118

1219

22

18

132027

27

26

25

28

30

29

1724

30

172431

2229

28

29

30

25

30

1

3

4 2

6 5

192631) 1234

11

10

10

7

9 8

6

9 8 5

80

②

FEBRUARY

OCTOBER

JUNE

14

1219

15 13

14

14

12

16

9

2345678

11

1724

1623

1825

1825

1724

132027

26

1219

19

18 16

152229

25

2229

101724

2027

2330

2128

2128

2128

26

132027

26

152229

23

31

2

4

1

2 1

2

3

3

5

1

45

10

12 10

14

14

7 5

8

4

9

9 7

8

6

6

MARCH

JULY

NOVEMBER

14

12

11

13

17

14

15

18

16

15

13

(310

13

20

22

1724

1623

1219.26

1926

20

17

20

18(25)

27

2229

29

1926

1825

2128

2128

162330

152229

2431

2330

142128

27

24

27

1

4 3

2

6 5

1

2

CALENDAROFSUBORDINATECOURTOFTHESTATEOFMADHYAPRADESH FORTHEYEAR2016 123

11

12

5 4

8

7

9

DECEMBER

APRIL

AUGUST

1017

13

(310

15 14

16

16

456789

11

14

14.

132027

21

22

1825

101724

23

1926

17

18

21

201

152229

121926

27

31

8152229

6132027

111825

28

9162330

121926

2330

28

24

28

2431

25

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 08 January 2016. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2016-01-08.02.Ordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2016-01-08.02.Ordinary.