Servants of Knowledge
Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

0

Published 29 January 2016

Type
Ordinary
Gazette no.
05
Part
1
Identifier
in.gazette.madhya.2016-01-29.05.Ordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

मध्यप्रदे श

शासन

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 5 ]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 29 जनवरी 2016- माघ 9 , शक 1937

विषय-सूची

1 ) राज्य शासन के आदेश , ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश , भाग 1.- (

( 3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4 ) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं,

(2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, भाग 4.- (क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक,

(3 ) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,

(ख ) ( 1 ) अध्यादेश , ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3 ) संसद्के अधिनियम,

(ग ) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2.) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल

भोपाल, दिनांक 7 जनवरी 2016

क्र. ई- 1-08-2016-5- एक. श्री अनुपम राजन, भाप्रसे ( 1993 ) , आयुक्त, जनसम्पर्क के अवकाश पर रहने के फलस्वरूप उनके कर्तव्य पर उपस्थित होने की अवधि तक उनका प्रभार श्री एस. के. मिश्रा, भाप्रसे ( 1991 ) , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जनसम्पर्क विभाग , अप्रवासी भारतीय विभाग तथा प्रमुख सचिव , मुख्यमंत्री एवं प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश कृषि उद्योग विकास निगम को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ सौंपा जाता है .

( 2 ) श्री शिवशेखर शुक्ला, भाप्रसे ( 1994 ) , सचिव, मध्यप्रदेश शासन , खनिज साधन विभाग तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश खनिज विकास निगम के अवकाश पर रहने पर उनका प्रभार श्री अनुपम राजन, भाप्रसे ( 1993 ) , आयुक्त, जनसम्पर्क को सौंपा गया था. अब श्री अनुपम राजन के अवकाश पर रहने के फलस्वरूप श्री शिवशेखर शुक्ला, भाप्रसे ( 1994 ) , सचिव , मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश खनिज विकास निगम के कर्तव्य पर उपस्थित होने की अवधि तक उनका प्रभार श्री अजातशत्रु श्रीवास्तव, भाप्रसे ( 1996 ) , आयुक्त- सह- संचालक, पुरातत्व एवं संग्रहालय एवं कार्यपालक संचालक, पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन ( एप्को) ( अतिरिक्त प्रभार ) तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य भंडार गृह निगम को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ सौंपा जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अॅन्टोनी डिसा, मुख्य सचिव.

315

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2016.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 जनवरी 2016

316

भोपाल , दिनांक 14 जनवरी 2016

क्र. एफ 5-01-2016- एक ( 1 ) .- उच्च न्यायालय न्यायाधिपतिगण (सेवा शर्तें ) अधिनियम , 1954 की धारा 13 के अन्तर्गत मध्यप्रदेश के राज्यपाल , जस्टिस श्री जे . के. जैन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय , खण्डपीठ, इन्दौर को निम्नांकित विवरण अनुसार अवकाश स्वीकृत करते हैं :-

अवकाश

अ.क्र. अवकाश

अभियुक्ति

का प्रकार

कुल दिन

अवधि

(5) ( 2)

(4)

(1)

(3)

दिनांक

01

02 पूर्ण वेतन

तथा भत्तों

26-11-2015

सहित

से दिनांक 27-11-2015 . अवकाश.

अवकाश के पूर्व 25-11-2015 एवं अवकाश के पश्चात् 28-11-2015 से 29-11-2015 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति सहित.

क्र. एफ 5-20-2011 - एक ( 1 ) .- उच्च न्यायालय न्यायाधिपतिगण (सेवा शर्तें ) अधिनियम , 1954 की धारा 13 के अन्तर्गत मध्यप्रदेश के राज्यपाल , जस्टिस श्री जे. के. माहेश्वरी , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय , जबलपुर को निम्नांकित विवरण अनुसार अवकाश स्वीकृत करते हैं :-

अ.क्र .

अभियुक्ति

अवकाश का प्रकार

अवकाश अवधि

कुल दिन

(4)

(2) (3)

(5) (1)

दिनांक

पूर्ण वेतन

02

तथा भत्तों

सहित

01 26-11-2015 से दिनांक 27-11-2015.

अवकाश.

अवकाश के पूर्व 25-11-2015 एवं अवकाश के पश्चात् 28-11-2015 से 29-11-2015 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति सहित.

भोपाल, दिनांक 15 जनवरी 2016

क्र. एफ 5-12-2014- एक ( 1 ) .- उच्च न्यायालय न्यायाधिपतिगण (सेवा शर्तें) अधिनियम , 1954 की धारा 13 के अन्तर्गत मध्यप्रदेश के राज्यपाल, जस्टिस श्री सुशील कुमार पालो, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय , खण्डपीठ, ग्वालियर को निम्नांकित विवरण अनुसार अवकाश स्वीकृत करते हैं : -

अ.क्र.

अभियुक्ति अवकाश अवधि

कुल दिन

अवकाश का प्रकार

(5) (2)

(4)

(1)

(3)

01

अवकाश के पश्चात्

04 पूर्ण वेतन

5-12-2015 एवं

6-12-2015 के

तथा भत्तों सहित अवकाश.

दिनांक 1-12-2015 से दिनांक 4-12-2015 .

सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति सहित.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, के. के. कातिया, अपर सचिव.

गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 13 जनवरी 2016

क्र. एफ 1 ( बी) 84-2014- बी-4 दो. राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग , इंदौर द्वारा राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला सेवा के अन्तर्गत वैज्ञानिक अधिकारी ( भौतिकी ) के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु आयोजित परीक्षा , 2013 के माध्यम से संयुक्त प्रतिस्पर्धा परीक्षा के परिणाम के आधार पर अनुपूरक सूची से चयनित निम्नलिखित अभ्यर्थी को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर मध्यप्रदेश न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला सेवा में कनिष्ठ वेतनमान रुपये 15600-39100+ 5400/- में वैज्ञानिक अधिकारी ( भौतिकी) के पद पर उनके नाम के सम्मुख कालम (4 ) में अंकित कार्यालय में नियुक्त किया जाता है: -

लोक सेवा

क्र.

अभ्यर्थी का नाम एवं पत्राचार का पता आयोग द्वारा अनुशंसित अनुपूरक सूची का क्र.

(3)

(2)

(1)

1

01 श्री शंकर कुमार चौधरी , यूजीसी पाईन्ट-27 जी, सेकेण्ड फ्लोर, जियासराय, आईआईटी , दिल्ली के पास , हौजखॉस , नई दिल्ली -110016 .

पदस्थापना कार्यालय/स्थल

(4)

जिला सीन ऑफ क्राईम ( मोबाईल ) यूनिट, बालाघाट .

317

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 जनवरी 2016

भाग 1 ]

2. नवनियुक्त अधिकारी आदेश प्राप्ति के 15 दिवस की अवधि में कॉलम ( 4 ) में अंकित कार्यालय में कार्यभार ग्रहण कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करें अन्यथा नियुक्ति आदेश निरस्त माना जायेगा.

3. नवनियुक्त अधिकारी की परिवीक्षा अवधि , स्थाईकरण , वरिष्ठता, पदोन्नति आदि मध्यप्रदेश सिविल सेवा ( सेवा की सामान्य शर्तें ) नियम, 1961 एवं मध्यप्रदेश न्यायालयिक प्रयोगशाला ( राजपत्रित ) सेवा भर्ती नियम 1993 से शासित होगी . सेवा संबंधी अन्य मुद्दे शासन के वर्तमान नियमों तथा भविष्य में बनाए जाने वाले नियमों/निर्देशों के अन्तर्गत निराकृत किये जायेंगे.

4. नवनियुक्त अधिकारी की सेवाएं किसी भी समय एक माह की सूचना अथवा उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते देकर बिना कारण बताए समाप्त की जा सकती है. इसी प्रकार यदि वे अपने पद से त्याग पत्र देकर शासकीय सेवा छोड़ना चाहे तो उन्हें भी एक माह का नोटिस देना आवश्यक होगा. एक माह पूर्व सूचना न देने की स्थिति में एक माह का वेतन व अन्य भत्ते जो वह उस समय प्राप्त कर रहे होंगे , नगद जमा करना होगा अन्यथा उक्त रकम राजस्व बकाया के तौर पर उनसे वसूल की जावेगी.

5. राज्य शासन के अधीन दिनांक 1 जनवरी 2005 अथवा इसके बाद नियुक्त होने वाले कर्मचारियों को नवीन अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी.

6. नियुक्त अधिकारी द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी असत्य पाये जाने पर उनकी सेवायें बिना किसी सूचना के तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जावेंगी एवं उनके द्वारा इस संबंध में प्रस्तुत कोई भी दावा मान्य नहीं होगा.

7 . परीवीक्षाधीन अधिकारी द्वारा पदस्थापना कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करते समय एक " बाण्ड " शासन के पक्ष में निष्पादित करना होगा की परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण न करने की दशा में अथवा प्रशिक्षण अवधि में सेवा छोड़ने पर उनकी परिवीक्षा अवधि में शासन द्वारा खर्च की गई राशि जिसमें वेतन भत्ते, यात्रा भत्ते एवं अन्य अग्रिम व्यय राशि शामिल होगी , की वापसी के लिये वे उत्तरदायी होंगे .

8. नवनियुक्त अधिकारी जो पूर्व से शासकीय/ अर्द्धशासकीय सेवा में सेवारत हैं , उन्हें अपने नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण- पत्र, अजांच एवं अमांग प्रमाण पत्र शासन को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा उन्हें कार्यभार ग्रहण नहीं कराया जावेगा.

9. प्रत्याशी को निर्देशित किया जाता है कि वह नियुक्ति के संबंध में अपनी योग्यता एवं जाति प्रमाण- पत्र की मूल प्रति पदस्थापना संबंधी जिले के पुलिस अधीक्षक/संयुक्त निदेशक क्षेत्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला कार्यालय /कार्यालय प्रमुख को सत्यापन हेतु प्रस्तुत करेंगे.

10. मध्यप्रदेश लोक सेवा ( अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण ) संशोधन अधिनियम, 2002 (क्रमांक 10 सन् 2002 ) दिनांक 13 मई 2002 के प्रावधान अनुसार सुविधा सुनिश्चित करने के लिए निर्धारित रोस्टर के अनुसार नियुक्ति की पृविष्टियां रोस्टर पंजी में कर दी गई हैं.

11. प्रमाणित किया जाता है कि मध्यप्रदेश लोक सेवा ( अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों को आरक्षण ) अधिनियम, 1994 ( क्रमांक सन् 1994 ) उपबंधों का और उक्त अधिनियम के उपबंधों के प्रकाश में राज्य शासन द्वारा जारी किये गये अनुदेशों का अनुपालन किया गया है तथा उसे ( नियोक्ता को ) उक्त अधिनियम की धारा 6 , की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों का पूर्ण संज्ञान है.

क्र. एफ -1 (ए) 95-99- ब- 2- दो. राज्य शासन द्वारा श्री सालोमन यश कुमार मिन्ज, भा.पु.से. , पुलिस महानिरीक्षक, विसबल , जबलपुर रेंज, जबलपुर को दिनांक 17 अगस्त 2015 एक दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 16 अगस्त 2015 के विज्ञप्त तथा दिनांक 18 अगस्त 2015 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उपभोग पश्चात् कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है.

(2 ) अवकाश से लौटने पर श्री सालोमन यश कुमार मिन्ज, भा.पु.से. को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक, विसबल जबलपुर रेंज, जबलपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री सालोमन यश कुमार मिन्ज, भा.पु.से. को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सालोमन यश कुमार मिन्ज, भा.पु.से. उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

कमला उपाध्याय , अवर सचिव.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 जनवरी 2016

318

विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल , दिनांक 12 जनवरी 2016

फां. क्र. 17 ( ई ) 43-2009-3866 - इक्कीस - ब ( एक ) -15 .- ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 ( 2009 का 4 ) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, मध्यप्रदेश , उच्च न्यायालय के परामर्श से , एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 17 (ई )43-2009-2251 - इक्कीस - ब ( एक) -13 , दिनांक 10 मई 2013 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में , अनुक्रमांक 3 एवं 11 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्: -

सारणी

पदस्थापना अनुक्रमांक न्यायाधिकारी का नाम

का स्थान

(3)

(2)

(1)

"3.

अनूपपुर कु. ज्योति राजपूत, व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 .

भिण्ड 11. श्री मोहम्मद अरशद, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 के

द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश .

सिविल जिले का नाम

ग्राम न्यायालय के मुख्यालय का नाम

मध्यवर्ती स्तर की पंचायत के लिए ग्राम न्यायालय का नाम

(6)

(5)

(4)

अनूपपुर

अनूपपुर

अनूपपुर

भिण्ड. "

भिण्ड

भिण्ड

F. No. 17(E) 43-2009-3866 -XXI - B ( 1 ) -15 .- In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Gram Nyayalayas Act , 2008 ( No. 4 of 2009) , the State Government , in Consultation with the High Court of Madhya Pradesh , hereby makes the following amendments in this Department's Notification F. No. 17 (E) 43-2009-2251 - XXI - B ( I ) -13 , dated 10th May 2013 , namely :-

AMENDMENT

In the said notification , in the table , for serial number 3 and 11 and entries relating thereto , the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted , namely:-

S.No. Name of Nyayadhikari

Place of Posting

(3)

(2)

(1)

"3.

Anuppur Ku . Jyoti Rajput , Civil Judge , Class - II .

Bhind 11. Shri Mohd. Arshad ,

IInd Additional Judge , to Ist Civil Judge Class - I .

TABLE

Name of

Name of Gram

Name of Civil District

Headquarter

Nyayalaya for Panchayat at

ofGram Nyayalaya (6) (4)

Intermediate level (5)

Anuppur

Anuppur

Anuppur

Bhind."

Bhind

Bhind

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

विरेन्दर सिंह , प्रमुख सचिव.

319

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 जनवरी 2016

भाग 1 ]

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला मन्दसौर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

मन्दसौर , दिनांक 12 जनवरी 2016

क्र. 91 - भू- अर्जन - 16- प्र. क्र. 07- अ- 82-13-14.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची 1 के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची 2 के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.

अतः भू- अर्जन , पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निजी भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन की आवश्यकता है : -

अनुसूची 1

( 1 ) भूमि का वर्णन-

जिला- मन्दसौर

(क)

(ख ) तहसील- भानपुरा

(ग) ग्राम- मोखमपुरा , ओसरना, लेदीकला (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.432 हेक्टर.

अनुसूची 2

खसरा नम्बर

स.क्र.

प्रभावित कृषक का नाम

(3)

(2)

(1)

ग्राम-मोखमपुरा

335 1 भेरुलाल राधाकिशन रामनारायण व नाथीबाई देउबाई चन्दाबाई ग्यारसीबाई भूलीबाई पिता कनीराम मांगीलाल पिता हीरालाल मीणा.

336 2 खाजुखां पिता कादरखां मुसलमान

339 मोतीलाल पिता देवीलाल मीणा

3

340 4 हरलाल पिता भुवानीराम मीणा

341 5 महादेव पिता भुवानीराम मीणा

342 6 शंकरलाल पिता गोपी रुकमणबाई मदनबाई

346 बसंतीबाई पिता गोपी ना. बा. सर.

भाई शंकरलाल मीणा.

343 7 शंकरलाल पिता गोपी मीणा

प्रभावित भूमि

सिंचित

असिंचित कुल भूमि का रकबा

(6)

(5)

(4)

0.000

0.250

1.690

0.570

0.000

0.630

0.000

0.030 0.140

0.040

0.000

0.070

0.000

0.060 0.060

0.000

0.050 0.050

0.150

0.000

0.630

0.050 0.180

0.000 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 जनवरी 2016

320

(3)

(2)

(1)

344 कैलाशचन्द्र पिता गोरीशंकर मांदलिया जाति तम्बोली 8

9

350 मोहन दर्याव पिता वरदीलाल सांवरलाल सुनिल पिता बालाराम व प्रेमबाई बेवा बालाराम मीणा.

356 10 गुलाब पिता रामा चमार ओसरना

370 11 राधाकिशन पिता नाथुलाल कुल्मी निवासी ओसरना

योग :

ग्राम- ओसरना

162 1 लक्ष्मीनारायण पिता कंवरलाल कुल्मी

163 2 घनश्याम पिता कंवरलाल कुल्मी

174

161 3 कन्हैयालाल पिता कंवरलाल कुल्मी

168 4 शिवलाल अमरलाल पिता भोलुराम कुल्मी

190 5 शिवनारायण पिता नानुराम कुल्मी

191 6 हुकुमचंद पिता शिवनारायण कुल्मी

योग :

ग्राम-लेदीकला

3 1 सांवरलाल पिता हरलाल अहीर

23/2 2 द्वारकीलाल रामेश्वर गुड्डीबाई सन्नीबाई पिता प्रभुलाल अहीर.

9 3 सुन्दरबाई पति कंवरलाल खारोल

60/1 4 रामचन्द्र पिता कजोड़ अहीर

60/2 5 गोपाल पिता हीरालाल अहीर

26 पै.

6 शोभाराम पिता रामनारायण अहीर

योग :

(6)

(5)

(4)

0.080

0.000

0.240

0.000

0.300

2.510

कुआ पक्का

0.000

0.230

3.950

1.030

0.780

10.150

0.090

0.000

0.090

0.000

0.060

0.080

0.000

0.060

0.290

0.000

0.080 0.080

0.000

0.160

1.970

0.000

0.040

0.110

0.000

0.140

0.170

0.170

0.460

2.790

0.000

0.474

2.550

0.000

0.050

1.631

0.100

0.080

1.296

0.000

0.050

0.930

0.000

0.218 0.418

0.000 2.000

0.020

0.318 8.825

0.674

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- लेदी तालाब योजना ( द्वितीय पूरक प्रकरण ) .

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी उपखण्ड, गरोठ के न्यायालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, स्वतंत्र कुमार सिंह , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

321

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 जनवरी 2016

भाग 1 ]

कार्यालय, कलेक्टर , जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खण्डवा , दिनांक 13 जनवरी 2016

क्र. 446- नस्ती क्र. 133-2015 एलए.- महाप्रबंधक, एनटीपीसी लिमिटेड खरगोन , द्वारा पत्र क्रमांक/ एनटीपीसी// दिनांक 10 दिसम्बर 2014 एवं पत्र क्रमांक खरगोन- एनटीपीसी-2015//दिनांक 14 दिसम्बर 2015 द्वारा जिला खरगोन की तहसील सनावद के ग्राम सेल्दा, डालची मैं स्थापित की जा रही ( 660 × 2 ) मेगावाट की वृहद ताप विद्युत परियोजना में कोयला आपूर्ति के लिए प्रस्तावित रेल पथ निर्माण हेतु अधिग्रहित अथवा उपयोग की जाने वाली भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र. 30 सन् 2013 ) के अध्याय 2 ( अ ) धारा 4 के तहत् सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान करने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया है.

उक्त प्रस्ताव का अध्ययन करने के पश्चात् प्रस्तावित योजना पूर्णतः लोकहित से संबंधित होने के कारण मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग , मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ- 16-15 ( 1 ) -2014- सात-2ए, दिनांक 29 सितम्बर 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये , मैं , डॉ. एम. के. अग्रवाल, कलेक्टर जिला खण्डवा एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, विधि एवं विधायी कार्य मंत्रालय, भारत शासन के संशोधित अध्यादेश क्रमांक 9-2014 के बिन्दु, 10 - ए अनुसार लोकहित को दृष्टिगत रखते हुये, प्रस्तावित लोक परियोजना के निम्नांकित क्षेत्र को अधिनियम के अध्याय -2 (अ ) धारा 4 में वर्णित सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान करता हूं : -

सार्वजनिक प्रयोजन

प.ह.नं.

तहसील

ग्राम का नाम

जिला

अ.क्र.

प्रस्तावित अनुमानित क्षेत्रफल ( हेक्टेयर में)

(7)

(6)

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

9.223

11

1 खण्डवा

खेड़ी बुजुर्ग

टप्पा-मांधाता, तहसील-पुनासा.

खरंगोन वृहद ताप विद्युत् परियोजना में कोयला आपूर्ति के लिए प्रस्तावित रेल पथ निर्माण हेतु.

योग : 9.223

नोट:-1. उपरोक्त प्रस्तावित भूमि के क्षेत्रफल में कमी अथवा वृद्धि संभावित है.

2. उक्त भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व एवं भू- अर्जन अधिकारी , पुनासा एवं महाप्रबंधक, एनटीपीसी लिमिटेड, खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 448 - भू-अर्जन- नस्ती क्र. 133-2015 एलए. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची ( 1 ) के खाने (1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, खाने ( 6 ) में उसके सम्मुख दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने कीसंभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार अनुसूची ( 2 ) में दर्शित भूमि के ब्यौरों से संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची ( 1 ) के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.

प्रस्तावित वृहद ताप विद्युत् परियोजना की प्रकृति लोकहित के अन्तर्गत सार्वजनिक प्रयोजन की है. अधिनियम के अध्याय 2 ( अ ) की धारा 4 सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट से छूट प्रदान की गयी है. जिसका प्रकाशन पृथक् से किया गया है इस कारण से धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के प्रकाशन की आवश्यकता नहीं है-

अनुसूची ( 1 )

ग्राम/नगर

तहसील

जिला

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन

धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(6)

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

9.223

खण्डवा

महाप्रबंधक ( परियोजना) एनटीपीसी, खरगोन.

टप्पा-मांधाता खेड़ी बुजुर्ग तहसील पुनासा.

खरगोन वृहद ताप विद्युत् परियोजना को कोयला आपूर्ति के लिए रेल्वे पथ के निर्माण हेतु.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 जनवरी 2016

322

अनुसूची (2 )

रेलपथ निर्माण क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम खेड़ी बुजुर्ग की प्रभावित भूमि का विवरण

सर्वे नंबर

(1)

अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल (हे . में )

(2)

9.223 12/1 , 12/2 , 12/3 , 12/4 , 13/4 , 16/1 , 17 , 18/5 , 28 , 33 , 35/1 , 36/1 , 41/1 , 42/1 ,

42/2 , 42/3 , 43/1 , 43/2 , 43/3 , 43/4, 44/1 , 44/2 , 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 ,

316 58 , 59 , 64, 65/1 , 65/2 , 66/1 , 66/2 , 206/1 ,

योग : 9.223 नोट- भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी, पुनासा एवं महाप्रबंधक, परियोजना एनटीपीसी लिमिटेड, खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

एम. के. अग्रवाल, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

कार्यालय , भू-अर्जन अधिकारी , तहसील बरेली , जिला रायसेन, मध्यप्रदेश

बरेली, दिनांक 14 जनवरी 2016

प्र. क्र. 34- अ- 82-2014-15 .- चूंकि, राज्य शासन को प्रतीत होता है कि निम्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 6 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 8 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. उक्त प्रयोजन हेतु प्रकरण में मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय , भोपाल के परिपत्र क्रमांक- एफ-12-2-2014- सात-2- ए दिनांक 12 नवम्बर 2014 के द्वारा प्रतिपादित आपसी सहमति से भूमि क्रय की नीति के तहत कार्यवाही प्रचलित है. नीति अनुसार धारकों द्वारा निर्धारित प्रारूप ख में अपनी सहमति प्रस्तुत की गई है. अतएव निम्न दर्शित भूमिधारकों से परियोजना के लिए राज्य सरकार से संबंधित विभाग/उपक्रम के पक्ष में क्रय किये जाने पर विचार किया जा रहा है. यदि किसी व्यक्ति की भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो नियत अवधि (सार्वजनिक सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के भीतर ) में आधार सहित आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है. नियत अवधि के पश्चात प्राप्त आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा :-

अनुसूची

क्र.

भूमि स्वामी का नाम

ग्राम का नाम

अर्जित किये जाने वाले खसरा नं.

(4)

(3)

(2)

(1)

87/1 1 खरगोन

टुंडालाल आ. बीरालाल, जाति चमार, नि. ग्राम भू-स्वामी.

87/2 2

प्रताप सिंह आ. बीरालाल,

जाति चमार, नि. ग्राम

भू-स्वामी.

प्राधिकृत अधिकारी

अर्जित रकबा हेक्टर में

कुल रकबा हेक्टर में

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

(8)

(7)

(6)

(5)

0.092 कार्यपालन यंत्री ,

1.263

बारना विस्तारी- करण मध्यम

बारना बांयी तट

सिंचाई

नहर संभाग

परियोजना हेतु

बाड़ी जिला

रायसेन.

मुख्य नहर.

0.154

1.263 323 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 जनवरी 2016

भाग 1 ]

(6)

(7)

(8)

(4)

(5)

(3)

(1)

(2)

0.224

4.159

88/1

3

तुलसीराम आ. नाथूराम, जाति कलार, नि. ग्राम भू-स्वामी.

0.330

1.295

84/1

4

0.272

1.437

79/1

कल्याणसिंह आ. देवीसिंह, जाति किरार , नि. ग्राम भू-स्वामी.

0.381

1.032

79/2

5

श्रीकांत आ. दुर्गाप्रसाद, जाति ब्रह्ममण, नि. ग्राम भू-स्वामी.

0.026

2.315

80/1

6

80/2

पूरनसिंह, कोमल सिंह आ. दलसिंह, जाति काछी, नि. ग्राम भू-स्वामी.

0.182

2.067

7/4

7

रामजानकी मंदिर , नि. ग्राम खरगोन, भू- स्वामी प्रबंधक कलेक्टर महोदय रायसेन.

4.334

0.280

7/3

8

तुलसीराम आ. नाथूराम, जाति कलार, नि. ग्राम भू-स्वामी.

0.150

0.804

7/2/1/1

9

सुरेन्द्र कुमार आ. रामाधार, जाति ब्रह्ममण , नि. ग्राम भू-स्वामी.

0.350

1.479

7/2/1/2

10

मधुमंथन आ. रामाधार , जाति ब्रह्ममण, निवासी ग्राम भू-स्वामी.

0.292

2.282

7/2/2

11

रमाकांत आ. दुर्गाप्रसाद, जाति ब्रह्म. , नि.ग्रा.भू-स्वामी

0.010

4.504

5/1

12

राधा बाई पुत्री नाथूराम, जाति कलार , नि. ग्राम भू-स्वामी.

0.600

4.504

5/2

13

रामकली पुत्री नाथूराम, जाति कलार ( मालवीय ) , नि. बरेली भू-स्वामी.

[ भाग 1 324

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 जनवरी 2016

(8)

(7)

(6)

(4)

(5)

(3)

(2)

(1)

0.036

0.688

29

14

नरेन्द्र कुमार आ. हरनाम सिंह, जाति कुशवाहा, नि. ग्राम भू-स्वामी.

0.874

2.270

28/2

15

नर्मदा बाई पत्नि गनेश राम , जाति कलार, नि. ग्राम भू-स्वामी.

0.366

0.417

27/1/2

16

1.259

27/1/1

गोविन्द सिंह , नारायण सिंह आ. हरप्रसाद जाति किरार, ग्राम भू-स्वामी.

0.044

0.756

17

हरीसिंह, राजेश कुमार आ. लक्ष्मीप्रसाद, देवी सिंह राजकुमार चिन्दी बाई मानोती बाई काशी बाई आ. महराज सिंह , जाति किरार, नि. ग्राम भू-स्वामी.

0.084

1.053

18

19/4

छिदामीलाल आ. मनमोद सिंह , जाति कलार, नि. ग्राम भू- स्वामी

0.112

2.298

6

19

साहब सिंह आ. कनी राम, जाति कलार, नि. ग्राम भू- स्वामी.

0.710

2.550

20

लक्ष्मीनारायण आ. भगवत सिंह , 21/2 जाति किरार, नि. ग्राम भू- स्वामी, राजकुमार, महेश कुमार, प्रकाश बाई बसंती बाई, प्रेम बाई, कमला बाई, जानकी बाई , प्रिया भगवत सिंह, केरा बाई बि. भगवत सिंह , जाति किरार, नि. ग्राम भू- स्वामी.

2.266

0.375

21

28/1/1

अशोक कुमार, विनोद कुमार, नरेश कुमार , सुरेश, मुन्नी बाई, गीता बाई, लता बाई पुत्र पुत्रीगण बाबूलाल, जाति कलार, नि. ग्राम भू-स्वामी.

0.170

83/3/3/1

22

महादेवी आ. शालकराम, जाति ब्रा. , नि. बरेली भू- स्वामी.

में से 0.510

83/3/2

1.267

23

परसोत्तम आ. कल्लूमल, जाति सिंधी, नि. ग्रा. भू-स्वामी.

0.616

24

83/3/3/2

प्रतिभा देवी आ. शालकराम , जाति ब्रा. , नि. बरेली भू-स्वामी.

योग : 6.454 325

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 जनवरी 2016

भाग 1 ]

प्र. क्र. 36- अ- 82-2014-15 .- चूंकि, राज्य शासन को प्रतीत होता है कि निम्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 6 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 8 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. उक्त प्रयोजन हेतु प्रकरण में मध्यप्रदेश शासन, राजरव विभाग, मंत्रालय , भोपाल के परिपत्र क्रमांक एफ- 12-2-2014- सात- 2 - ए दिनांक12 नवम्बर 2014 के द्वारा प्रतिपादित आपसी सहमति से भूमि क्रय की नीति के तहत कार्यवाही प्रचलित है. नीति अनुसार धारकों द्वारा निर्धारित प्रारूप ख में अपनी सहमति प्रस्तुत की गई है. अतएव निम्न दर्शित भूमिधारकों से परियोजना के लिए राज्य सरकार से संबंधित विभाग/उपक्रम के पक्ष में क्रय किये जाने पर विचार किया जा रहा है . यदि किसी व्यक्ति की भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो नियत अवधि (सार्वजनिक सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के भीतर ) में आधार सहित आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है. नियत अवधि के पश्चात प्राप्त आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा :-

अनुसूची

क्र.

भूमिस्वामी का नाम

ग्राम का नाम

अर्जित किये जाने वाले खसरा नं.

(4)

(3)

(2)

(1)

127/7 1 खेरी मुगली सुरेश कुमार आ. रामजी,

जाति गौड, नि. ग्राम

भूमि-स्वामी.

2

रामकुंवर बाई बेवा दिलीप सिंह, 131

132/1

जाति रघु. , निवासी खरगौन

132/2

भूमिस्वामी.

3

132/3

अजुद्धी बाई पत्नी जुगल किशोर,

जाति किरार, निवासी

ग्राम भूमि-स्वामी.

127/1 4

केशव सिंह आ. रमेश सिंह ,

जाति रघु. , निवासी ग्राम

सिंहपुर भूमि-स्वामी.

127/2 5

रमेश सिंह आ. परसराम,

जाति रघु. , निवासी ग्राम

सिंहपुर भूमि-स्वामी.

124/1/1 6

कोमल सिंह आ. गुलाब सिंह जाति रघु. निवासी ग्राम भू-स्वामी.

124/1/2

बद्रीप्रसाद आ. गुलाब सिंह ,

जाति रघु. , निवासी

ग्रा.भू-स्वामी.

प्राधिकृत अधिकारी

अर्जित रकबा हेक्टर में

कुल रकबा हेक्टर में

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन (8)

(7)

(5)

(6)

2.428

बारना विस्तारी- 0.990

करण मध्यम

सिंचाई

नहर संभाग

परियोजना हेतु

बाड़ी, जिला

कार्यपालन यंत्री, बारना बांयी तट रायसेन.

मुख्य नहर .

0.204

1.254

0.325

1.055

0.160

0.533

0.297

1.589

0.437

0.809

0.100

6.827

0.308

0.200

0.308 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 जनवरी 2016

326

(8)

(6)

(7)

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

0.300

0.894

124/2

7

देवी सिंह आ. तुलसीराम , जाति रघु,, नि. ग्राम भू- स्वामी.

0.302

124/3

0.894

8

जुगलकिशोर आ. तुलसीराम, जाति रघु. , नि. ग्राम भू- स्वामी.

0.556

1.664

112/1

9

ब्रजेन्द्र सिंह आ. पदम सिंह, जाति रघु. , नि. ग्राम भू- स्वामी.

0.505

4.359

10

112/3

धनराज सिंह आ. खुमान सिंह, जाति रघु. , नि. ग्राम भू-स्वामी.

1.381

10.117

11

137/1

राहुल रघुवंशी आ. भगत सिंह, जाति रघु. , नि. ग्राम भूमि-स्वामी.

0.056

3.453

141/4

12

सुरेश आ. टीकाराम, जाति रघु. , नि. ग्राम भू-स्वामी.

0.319

1.518

13

सुरेश सिंह आ. विशाल सिंह , 147/1 जाति रघु. , निवासी थाला , भूमि-स्वामी.

0.318

1.518

14

नर्मदा प्रसाद आ. गजराज सिंह , 147/2 जाति रघु. , निवासी ग्राम भूमि-स्वामी.

0.448

3.036

148

15

सरिता पत्नी राधेश्याम, जाति रघु. , निवासी बरेली भूमि-स्वामी.

0.028

3.228

149/1

16

गोबरधन सिंह आ. बैनी सिंह, जाति रघु. , निवासी बटेरा भूमि-स्वामी.

0.392

4.857

91/3

17

राघवेन्द्र सिंह आ. अतर सिंह, जाति रघु. , निवासी बरेली भूमि-स्वामी.

1.030

5.078

90/4

18

टीकाराम आ. नन्दकिशोर, जाति रघु. , निवासी ग्रा. भूमि-स्वामी.

योग : 8.348

ओ. पी. सोनी , सक्षम प्राधिकारी ( भू-अर्जन ) एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) .

327

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 जनवरी 2016

भाग 1 ]

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ ( ब्यावरा ) , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन,

राजस्व विभाग

राजगढ़ , दिनांक 15 जनवरी 2016

क्र. 540-41 - भू-अर्जन- 2015.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है .

प्रकरण क्रमांक 04 -अ-82-2013-2014 चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक ( 1 ) में गोरखपुरा तालाब के डूब क्षेत्र एवं वेस्टवियर में सीमांकन अनुसार शेष प्रभावित भूमि तहसील राजगढ़ , जिला राजगढ़ के ग्राम कुशलपुरा , रोजड़खुर्द एवं दलेलपुरा के लिए आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवारं सर्वे क्रमवार विवरण अनुसूची ( 2 ) में उल्लेखित है अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची ( 2 ) की भूमि की अनुसूची ( 1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है. चूंकि, गोरखपुरा के तालाब एवं वेस्टवियर का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है एवं इस हेतु अधिकांश भूमि का अर्जन किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है: -

अनुसूची ( 1 )

गोरखपुरा तालाब के डूब क्षेत्र एवं वेस्टवियर में सीमांकन अनुसार शेष प्रभावित भूमि

तहसील:-राजगढ़

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा ( हे . में ) विवरण

स. क्र.

सिंचित असिंचित योग

(5)

(3)

(4) (2)

(1)

1.947

1.947

0.000

1

कुशलपुरा

0.907 7.045

6.138

2

रोजड़खुर्द

0.000

0.670

0.670 3.

दलेलपुरा

3.524 9.662

कुल योग : 6.138

अनुसूची (2)

गोरखपुरा तालाब के डूब क्षेत्र एवं वेस्टवियर में सीमांकन अनुसार शेष प्रभावित भूमि :- ग्राम कुशलपुरा

रकबा

प्रभावित भूमि स. क्र.

प्रभावित कृषक का नाम

सिंचित

कुल भूमि

खसरा नम्बर

असिंचित

(7)

(6)

(5)

(3) (4)

(2)

(1)

0.432

0.432

0.000

1.012

5/1/4

1 पर्वतसिंह पिता उंकार, जाति चमार , नि. ग्राम भू- स्वामी

0.432

0.432

0.000

1.012

योग :

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 जनवरी 2016

328

(3)

(2)

(1)

5/10 2 अमरसिंह पिता मोहनलाल , जाति चमार, नि. ग्राम भू- स्वामी

योग :

5/7 3 सालगराम पिता गणपत , जाति चमार, नि. ग्राम भू- स्वामी

योग:

योग ( कुशलपुरा ) :

(7)

(6)

(4) (5)

0.780

0.780 0.000

1.765

0.780

0.780 0.000

1.765

0.735

0.735

0.000

1.747

0.735

0.735

0.000

1.747

1.947

1.947

0.000

4.524

गोरखपुरा तालाब के डूब क्षेत्र एवं वेस्टवियर में सीमांकन अनुसार शेष प्रभावित भूमि :- ग्राम रोजड़खुर्द

12/1/1 1 धीरपसिंह पिता मोहनलाल , जाति सौंधिया, नि. ग्राम भू- स्वामी

योग :

21/3/2 2 भगवानसिंह पिता प्रेमसिंह, जाति सौंधिया, नि. ग्राम भू- स्वामी

योग :

13/3/1 3 कालू पिता गंगाराम , जाति सौंधिया, नि. ग्राम भू- स्वामी

योग :

13/3/3 4 ललताबाई बैवा मांगीलाल विष्णु पिता मांगीलाल, जाति सौंधिया, नि. ग्राम भू- स्वामी

योग :

12/7 5 मोहनबाई पति सजनसिंह , जाति सौंधिया, नि. ग्राम भू- स्वामी

योग :

12/9 6 मांगीलाल पिता करणसिंह, जाति राव, नि. ग्राम भू- स्वामी

योग :

33/2/2 7 मांगीलाल पिता गब्बा , जाति सौंधिया, नि. ग्राम भू-स्वामी

योग :

0.600 0.600

0.000

2.000

0.600

0.000

0.600

2.000

0.000

0.600 0.600

1.000.

0.600

0.000

1.000

0.600

0.000

0.543 0.843

0.543

0.000

0.543 0.843

0.543

0.543

0.000

0.843

0.543

0.543

0.000

0.843

0.543

0.900

0.000

2.529

0.900

0.000

0.900 0.900

2.529

0.000

0.590 2.529

0.590

0.000

0.590 2.529 0.590

0.000

0.700 0.700

0.843

0.700 0.700

0.000

0.843 329

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 जनवरी 2016

भाग 1 ]

(7)

(6)

(4) (5)

(3)

(2)

(1)

0.515

0.000

0.515

0.910

8 गोकुलबाई पति बीरमसिंह, जाति सौंधिया, नि. ग्राम भू-स्वामी

0.515

0.000

0.910

0.515

योग :

0.800

0.000

0.800

1.404

10/1/2

9 हरिसिंह पिता लालजी , जाति सौंधिया, नि. ग्राम भू- स्वामी

0.800

0.800

0.000

1.404

योग :

0.280

0.280

0.000

0.285

3/2/2

10 नारायणसिंह पिता प्यारजी , जाति सौंधिया, नि. ग्राम भू-स्वामी

0.280

0.000

0.280

0.285

योग :

0.347

0.000

0.347

22/15

0.347

11 प्यारा पिता हरलाल , जाति चमार, नि. ग्राम भू- स्वामी

0.000

0.347

0.347

0.347

योग :

0.627

0.000

0.627

2.000

12/1/3

12 भारतसिंह, देवीसिंह पिता नारानसिंह, घीसीबाई बैवा नारानसिंह , जाति सौंधिया, नि. ग्राम भू- स्वामी.

0.627

0.000

0.627

2.000

योग :

7.045

0.907

6.138

15.533

योग ( रोजड़खुर्द ) :

गोरखपुरा तालाब के डूब क्षेत्र एवं वेस्टवियर में सीमांकन अनुसार शेष प्रभावित भूमि :- ग्राम दलेलपुरा

0.417

0.417

0.000

0.417

316

1 रामप्रसाद पिता मदनलाल जाति लोड़ा, नि. ग्राम भू-स्वामी

0.253

0.253

0.000

0.253

317

0.670

0.670

0.000

0.670

योग :

0.670

0.670

0.000

0.670

योग ( दलेलपुरा ) :

9.662

3.524

20.727

6.138

महायोग :

भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी ( राजस्व ) राजगढ़ , जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, तरूण कुमार पिथोड़े, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 जनवरी 2016

330

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश , शासन राजस्व विभाग

छिन्दवाड़ा, दिनांक 18 जनवरी 2016

रा. प्र. क्र. - 01 - अ- 82-2014-2015 - भू- अर्जन-2016.- मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग , मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल का आदेश क्रमांक एफ-12-2-2014- सात- शा. 2 ए, भोपाल , दिनांक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी " आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति " ( Consent Land Purchase Policy ) के अन्तर्गत पेंचव्हेली समूह जलप्रदाय परियोजना के अन्तर्गत मंधान बांध के डूब क्षेत्र में आने वाली निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि क्रय किये जाने हेतु मध्यप्रदेश शासन , लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के पक्ष में क्रय किया जाना प्रस्तावित है. उक्त अनुसूची में दर्शाये गये कृषकों की निजी भूमि से सम्बन्धित कृषकों को प्रारूप " क " में सूचना दी जाकर उनसे प्रारूप " ख " में सहमति ले ली गई है.

इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है , कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन में मंधान बांध के डूब क्षेत्र के अन्तर्गत निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

योजना जिसके

खसरा क्रय किये

क्रय की जाने वाली

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

जाने वाला

नम्बर

लिये भूमि क्रय

प्रस्तावित भूमि के भूमि

की जाना

स्वामी का नाम एवं पता

प्रस्तावित है .

प्रस्तावित रकबा

(हेक्टेयर में )

(6)

(7)

(5)

(4)

(3)

(1)

पेंचव्हेली समूह जलप्रदाय

0.030

(2) तामिया ग्राम-लहगडुआ,

छिन्दवाड़ा

परियोजना के अंतर्गत ब.न. 141 ,

मंधान बांध के डूब प.ह.न. 10/30 ,

क्षेत्र में आने वाली निजी रा.नि.मं. तामिया.

1. मु. सियावती वि. गरजन , सूरतसिंग , 155 सूरललाल पुत्रगण , गरजन, मु. सुमंत्रा पुत्री गरजन गोंड, निवासी, ग्राम भूमि-स्वामी.

भूमि के सार्वजनिक

प्रयोजन के लिये.

0.900

2. श्री गुलाब , ध्यान , सुमरलाल पुत्रगण 158 बल्कु मु. नर्बदी सुकलिया पुत्रिया बल्कू, राधाबाई वि. प्रेमचंद बसंत पुत्र प्रेमचंद बबीता ललिता पुत्रियां प्रेमचंद कतिया, निवासी ग्राम भूमि-स्वामी.

0.720

3. श्री गुलाब, ध्यान, सुमरलाल पुत्रगण 162 बल्कु मु. नर्बदी सुकलिया पुत्रियां बल्कू, राधाबाई वि. प्रेमचंद बसंत पुत्र प्रेमचंद बबीता ललिता पुत्रियां प्रेमचंद कतिया निवासी ग्राम भूमि स्वामी.

01.145

4. श्रीमती झीनी वि. गोपाल, रामकिशन बाबूलाल , लक्ष्मीचंद पुत्रगण, गोपाल, रमा पुत्री गोपाल पुत्र झाडू मु. रामवती वि. झीनों कंचन पोरवती पार्वती पुत्री झीनों गुरूप्रसाद जमुनाप्रसाद पुत्रगण पुसू जामुनवती पुत्री 164 331

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 जनवरी 2016

भाग 1 ]

(7)

(6)

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

पूसू फूलवती वि. परसू मसतरात संतु दुर्गाप्रसाद सतीश संतोष पुत्रगण परसू शांती पुत्री परसू सब्बी संगीता छोटीबाई पुत्रियां काशीराम, अर्जुन बिल्लू ना. ब. पुत्रगण रामस्वरूप रामदास लालदास पुत्रगण जग्गू सुरेशलाल गुलाबचंद बल्लू पुत्रगण बाबूलाल हरिप्रसाद शिवप्रसाद पुत्रगण हुकम मु. बुधिया कोसा, रासा दुलारी पुत्रियां तुलसीराम अहीर निवासी ग्राम भूमि स्वामी.

कुल योग . 02.795 हेक्टेर (2 ) उपरोक्त अनुसूची में दर्शाई गई भूमि के संबंध में किसी जनसामान्य को भूमि अथवा भूमि के स्वत्व एवं प्रस्तावित भूमि के भूभाग पर स्थित सम्पत्तियों के संबंध में कोई आक्षेप/ आपत्ति है तो वह जारी दिनांक के 15 दिवस के भीतर लिखित रूप में स्वयं अथवा अभिभाषक के माध्यम से न्यायालय कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है.

रा. प्र. क्र. - 02- अ- 82-2014-2015 - भू-अर्जन-2016 .- मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग , मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल का आदेश क्रमांक एफ- 12-2-2014- सात- शा. 2 ए, भोपाल, दिनांक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी " आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति " ( Consent Land Purchase Policy ) के अन्तर्गत पेंचव्हेली समूह जलप्रदाय परियोजना के अन्तर्गत मंधान बांध के डूब क्षेत्र में आने वाली निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि क्रय किये जाने हेतु मध्यप्रदेश शासन , लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के पक्ष में क्रय किया जाना प्रस्तावित है. उक्त अनुसूची में दर्शाये गये कृषकों की निजी भूमि से सम्बन्धित कृषकों को प्रारूप " क " में सूचना दी जाकर उनसे प्रारूप " ख " में सहमति ले ली गई है.

इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन में मंधान बांध के डूब क्षेत्र के अन्तर्गत निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन

योजना जिसके

खसरा

क्रय किये

क्रय की जाने वाली

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

जाने वाला

नम्बर

लिये भूमि क्रय

प्रस्तावित भूमि के भूमि

प्रस्तावित

स्वामी का नाम एवं पता

की जाना प्रस्तावित है.

रकबा

(हेक्टेयर में )

(7)

(6)

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

365

0.170 पेंचव्हेली समूह जल प्रदाय तामिया ग्राम-काजरा, 1. श्री रमेश पुत्र संतू कतिया ,

छिन्दवाड़ा

परियोजना के अंतर्गत

निवासी ग्राम भूमि स्वामी.

ब.न. 11 ,

01.619

367

मंधान बांध के डूब

2. श्री दिमाक चन्द पिता सन्तू,

प.ह.न. 10/29 ,

रा.नि.मं. तामिया. निवासी, ग्राम भूमि-स्वामी.

क्षेत्र में आने वाली निजी भूमि के सार्वजनिक

0.405 प्रयोजन के लिये .

368/2

3. श्री दिमाक चन्द पिता सन्तू, निवासी ग्राम भूमि स्वामी.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 जनवरी 2016

332

(7)

(6)

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

0.530

381

4. श्री पूनेश पिता गोठन कतिया, निवासी ग्राम भूमिस्वामी.

02.023

482/2

5. श्री गोठन पिता मौजी

कतिया, निवासी ग्राम भूमि.

कुल योग : 04.747 हेक्टेयर (2) उपरोक्त अनुसूची में दर्शाई गई भूमि के संबंध में किसी जनसामान्य को भूमि अथवा भूमि के स्वत्व एवं प्रस्तावित भूमि के भूभाग पर स्थित सम्पत्तियों के संबंध में कोई आक्षेप/ आपत्ति है तो वह जारी दिनांक के 15 दिवस के भीतर लिखित रूप से स्वयं अथवा अभिभाषक के माध्यम से न्यायालय कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, महेशचन्द्र चौधरी , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

आर. सी. व्ही . पी. नरोन्हा प्रशासन अकादमी, मध्यप्रदेश, भोपाल

(विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ)

संशोधित अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 2 जनवरी 2016

क्र. 37-2919- अका.-विपप्र-2013 .- राज्य शासन द्वारा , आयोजित विभागीय परीक्षा जो दिनांक 12 अगस्त 2013 को प्रश्नपत्र- लेखा ( पुस्तकों सहित ) विषय में, सम्पन्न हुई थी. जिसकी अधिसूचना क्रमांक 6884-2919 -अका-विपप्र-2013 , दिनांक 5 अक्टूबर 2013 को जारी की गई थी , में ग्वालियर संभाग से सम्मिलित परीक्षार्थी , श्री राजेश कुमार माहौर, कृषि विकास अधिकारी , त्रुटिवश अंकित हो गया है, को अब श्री राकेश कुमार माहौर, कृषि विकास अधिकारी, पढ़ा जाए.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सुधीर कुमार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.

कार्यालय , कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ( मंडी निर्वाचन ) , जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश

छिन्दवाड़ा, दिनांक 5 जनवरी 2016

क्र. 10 - मं. नि. - 2016.- म. प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड 26 , अरेरा हिल्स, किसान भवन , भोपाल के पत्र क्र. मण्डी उप निर्वा.- बी-6-2-2015-119 - पार्ट -1-770 भोपाल , दिनांक 2 जनवरी 2016 के तहत् एतद्वारा , सूचित किया जाता है कि कृषि उपज मण्डी समिति पांढुरणा, जिला छिन्दवाड़ा के वार्ड क्रमांक 1 पाठई के उप निर्वाचन 2015 में निम्नानुसार सदस्य निर्वाचित किये गये हैं : - क्र.

पता (4)

पद जिसके लिए निर्वाचित हुए

(3)

निर्वाचित सदस्य का नाम (2)

(1)

सदस्य

1

श्री सुनिल बचले पिता नौखेलाल बचले

मु. दिघोरी , पो. चांगोबा, तह. पादुरना, जिला छिन्दवाड़ा.

महेशचन्द्र चौधरी , कलेक्टर / जिला निर्वाचन अधिकारी .

333

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 जनवरी 2016

भाग 1 ]

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ( मंडी निर्वाचन ) , जिला शहडोल, मध्यप्रदेश

शहडोल, दिनांक 8 जनवरी 2016

क्र. मंडी निर्वाचन - 2015-700.- एतद्वारा , सूचित किया जाता है कि कृषि उपज मण्डी समिति शहडोल, जिला शहडोल के वार्ड क्रमांक 2 के उपनिर्वाचन 2015 में निम्नानुसार कृषक प्रतिनिधि निर्वाचित घोषित किये गये हैं : -

पता

निर्वाचित सदस्य का नाम पद जिसके लिए निर्वाचित हुए

क्र.

(4)

(3)

(1)

(2)

ग्राम बहेरहा, पोस्ट बरेली , जिला शहडोल श्रीमती प्रेमिया बाई

1

कृषक सदस्य

मुकेश कुमार शुक्ल, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी.

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ( मण्डी ) , जिला रायसेन, मध्यप्रदेश

रायसेन, दिनांक 15 जनवरी 2016

क्र. 02- स्था. निर्वा- मंडी उप निर्वा. - 2016 .- एतद्वारा सूचित किया जाता है कि कृषि उपज मण्डी समिति, बेगमगंज के निर्वाचन क्षेत्र क्र. 12/3 से निम्नानुसार कृषक सदस्य प्रतिनिधि निर्विरोध निर्वाचित घोषित किये गये हैं :-

निर्वाचित सदस्य का नाम पद जिसके लिए निर्वाचिन हुए

क्रमांक

पता (4)

(3)

(2)

(1)

श्री माधौ सिंह पिता श्री चिरोंजीलाल

1

कृषक सदस्य

निवासी वार्ड क्र. 2 , ग्राम गम्भीरिया, तहसील बेगमगंज , जिला रायसेन (म.प्र. ) .

जे. के. जैन, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी .

संचालनालय , किसान कल्याण तथा कृषि विकास, मध्यप्रदेश , भोपाल

भोपाल, दिनांक 15 जनवरी 2016

क्र. गन्ना- एस- 3- क्षे.आ. आकृति- 2015-16-47.- मध्यप्रदेश गंन्ना ( प्रदाय एवं क्रय नियमन ) अधिनियम , 1958 की धारा 15 एवं 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मैं, मोहनलाल , गन्ना आयुक्त, मध्यप्रदेश , भोपाल गन्ना पैराई मौसम वर्ष 2015-16 हेतु आकृति शुगर मिल प्रा. लिमि. , तूमड़ा, तह. गाडरवारा , जिला नरसिंहपुर ( म.प्र. ) के लिए नीचे दर्शाये केन्द्रों एवं उनके अन्तर्गत आने वाले ग्रामों के सम्मुख उल्लेखित गन्ना क्षेत्र को रक्षित घोषित करता हूं :-

क्षेत्र ( हेक्टेयर में )

क्रय केन्द्र

जिला/तहसील

(5)

ग्रामों की संख्या (4)

(3)

(2)

क्र. (1)

2862.06

40

फैक्ट्री गेट

1 नरसिंहपुर/गाडरवारा

684.90

23

2

फैक्ट्री गेट

होशंगाबाद/बनखेड़ी

746.24

42

3

फैक्ट्री गेट

रायसेन/उदयपुरा

466.60

31

रायसेन/सिलवानी

4

फैक्ट्री गेट

4759.80

योग : 136

उपरोक्त गन्ना खरीदी केन्द्रों के अन्तर्गत जो ग्राम सम्मिलित किए गये हैं, उनकी सूची संलग्न है . यह आदेश जब तक, इस हेतु समपरिवर्तन अथवा अपरिवर्तन आदेश से प्रसारित नहीं किये जाते, तब तक पैराई कार्य में प्रभावशील रहेगा .

मोहनलाल , गन्ना आयुक्त.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 जनवरी 2016

334

गन्ना क्षेत्र आरक्षण वर्ष 2015-16 आकृति शुगर मिल्स प्रा. लि. ग्राम- तूमड़ा ग्रामवार गन्ने के रकबे की जानकारी . तहसील- उदयपुरा , जिला रायसेन

प्रथम वर्ष

तहसील

ग्राम काः नाम

कमांक

5.2 1

उदयपुरा

उदयपुरा

12.2

रहेली

2

उदयपुरा

3.2

चंदली

3

उदयपुरा

1 4

गायवियान उदयपुरा

2 5

आंवरिया उदयपुरा

0 6

उदयपुरा

सुरेला

34.2 7

बोरास

उदयपुरा

2.4 8

उदयपुरा

बम्होरीबासोदा

8

उदयपुरा

9

सुल्तानगंज

9.2 10

उदयपुरा

घानाबहेरिया

0 11/

उदयपुरा

सिंहपुर

0 12

केतोधाम उदयपुरा

0 13 बलिराम बम्होरी उदयपुरा

7.6 14

अंघोरा

उदयपुरा

5.2

बीसावारी उदयपुरा

15

1.8/ 16

उदयपुरा

चंदपुरा

2.4 17

चिरचिटा उदयपुरा

12.6 18

किरगी उदयपुरा

6

सतहरी

19

उदयपुरा

0

बिलगवां

23

उदयपुरा

43.6 21

सिलारीकला उदयपुरा

9.6

बडी केलकच्छ

22

उदयपुरा

4.8

बारहकला

उदयपुरा 23

5.2 24

बरबतपुर उदयपुरा

7.6

ककरूआ

25

उदयपुरा

6.8 26

अंडिया उदयपुरा

(11.2

चौरास

27

उदयपुरा

20.4 28

चिकली उदयपुरा

14

बीझा

29

उदयपुरा

14.4 30

उदयपुरा

भुपतपुर

0.4

चिकडा

31

उदयपुरा

4

घाना

32

उदयपुरा

12.4 33

जाम

उदयपुरा

12 34

कानीवाडा उदयपुरा

5.2

केकडा

35

उदयपुरा

9.2 36

मोथा

उदयपुरा

11.2

पांजरा

37

उदयपुरा

2

पावनीया

38

उदयपुरा

0.8 39

पपलई उदयपुरा

0.8

रिछावर

40

उदयपुरा

12.4

सांईखेडा

41

उदयपुरा

30

थालादिगावन

42

उदयपुरा

351

कुलयोग

कुल योग

तृतीय वर्ष

द्वितीय वर्ष

फैक्ट्री से दूरी

15.6

0

7

10.4

21.04

6

0.4

8.44

7.2

0.4

9

3.6

1.6

7

0

0.6

5

0

11

3

0

0

17

0

55.4

2

1.6

19.6

10.2

6

1.2

6.6

16.4

3

2.8

5.6

14.6

9

0

5.4

0

18

0

0

2.2

15

0

2.2

3.2

18

0

3.2

23.6

9

1.6

14.4

34.8

6.4

10

23.2

14.4

2.4

8

10.2

4

0

15

1.6

1.6

19.6

5

5.4

13.6

9

0

7.6

0

0

0

8

93.6

8

7.2

42.8

25.4

7

2.4

13.4

18

0

10

13.2

0

6.8

9

1.6

0

11.6

8

4

9.2

8

0

2.4

17.6

0

4

6.4

53.2

2.8

8

30

19.6

11

0

5.6

0

10

26

11.6

0

0.8

14

0.4

8

0.4

9

3.6

19.2

0.8

6

10

22.4

0

9

10.4

18.4

0.8

8

12.4

22

0.4

8

12.4

16

0

10

4.8

2.8

0

9

0.8

1.2

0.4

15

0

2.4

0

13

1.6

0

16.8

10

4.4

72.8

0.4

15

42.4

746.24

34

361.24 335

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 जनवरी 2016

भाग 1 ]

तहसील- गाडरवारा , जिला नरसिंहपुर

कुल योग

तृतीय वर्ष

द्वितीय वर्ष

तहसील प्रथम वर्ष

ग्राम का नाम

कमांक

फैक्ट्रीसे दूरी

89

2

0

20.2

66.8

गाडरवारा

1

तूमडा

9.2

0

1.93

2.4

6.8

गाडरवारा

संसारखेडा

2

4

19.2

2.57

14.6

0.6

गाडरवारा

महेश्वर

3

190.9

36

4.83

102.3

52.6

गाडरवारा

4

मेहराग्गाव

19.8

0.6

7.72

15.6

3.6

गाडरवारा

5

मुआर

8

0.4

8.05

6.8

0.8

गाडरवारा

सिरसरी

6

7.2

0.8

8.37

2.8

3.6

गाडरवारा

7

संदूक

79.6

6.4

6.11

38

35.2

गाडरवारा

निमावर

8

8.4

0

0.7

2.6

5.8

गाडरवारा

9

झिकोली

75.2

6.11.

8

37.6

29.6

गाडरवारा

बरहठा

10

78.4

4.5

10.8

31.2

36.4

गाडरवारा

11

बम्होरी

1.2

44.8

4.18

20.2

23.4

गाडरवारा

साईखेडा

12

36.8

0.8

2.01

12.8

23.2

गाडरवारा

खिरेटी

13

25.8

0.4

8.38

14

11.4

गाडरवारा

बंधा

14

26.2

0.8

2.92

15.2

10.2

गाडरवारा

पिटरास

15

37.2

2.8

4.79

18.6

15.8

गाडरवारा

16 छोटी केलकच्छ

5:4

0

5.02

2.4

3

गाडरवारा

17

महुआखेडा

141.2

7.08

18.4

78.8

44

गाडरवारा

18

रम्पुरा

25.8

9.33

9

12.5

4.3

गाडरवारा

अंघोरी

19

89.6

18.2

9.66

35

36.4

गाडरवारा

झिरीया

20

72

11.27

21.4

33.6

17

गाडरवारा

करहेया

21

75.6

13.8

8.69

42.2

19.6

गाडरवारा

पिपरपानी

22

217.2

64.8

11.27

67.2

85.2

गाडरवारा

23 पिपरीयाखुर्द

0.6

4

1

6.44

2.4

गाडरवारा

रहली

24

160.78

19.8

13.84

90.78

50.2

गाडरवारा

बांसखेंडा

25

102.6

12.55

20.8

27.2

54.6

गाडरवारा

26 पिपरीयाकला

128.98

26.6

10.62

59.7

42.68

उडनी

गाडरवारा

27

81.4

13.2

15.13

39.6

28.6

गाडरवारा

मडगोला

28

140.4

53.6

12.55

38.6

48.2

गाडरवारा

29

सासबहू

65.2

12.8

9.33

40.6

11.8

गाडरवारा

टेकापार

30

32

12.55

8.8

8.4

14.8

गाडरवारा

उसरायं

31

80.8

23.4

9.01

25.6

31.8

गाडरवारा

32

सुक्का

210.2

44.2

9.98

76.6

89.4

गाडरवारा

बनवारी

33

90

6.76

28.4

35.2

26.4

गाडरवारा

सेंठान

34

99.6

23.6

7.01

43.4

32.6

गाडरवारा

देतपोन

35

41.8

7

6.76

21.2

13.6

गाडरवारा

खेरी

36

92

11.8

46

9.01

34.2

गाडरवारा

धनौरा

37

16

65.6

8.05

27.8

21.8

गाडरवारा

अजंदा

38

77.4

13.6

10.3

27.4

36.4

पाली

गाडरवारा

39

6.8

1.6

3.6

10.94

1.6

गाडरवारा

40

टुइयांपानी

2862.06

546.4

1239.28

1076.38 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 जनवरी 2016

336

तहसील- बनखेड़ी , जिला होशंगाबाद

कुल योग

तृतीय वर्ष

द्वितीय वर्ष

प्रथम वर्ष

तहसील

ग्राम का नाम

कमांक

16.2

बनखेडी

आंमगांव

1

13.8

बनखेडी

2

अम्होरी

26.8

बनखेडी

3

अन्हाई

12.4

बनखेडी

वारछी

4

0

बनखेडी

बेदर

5

39

बनखेडी

ईमलिया

6

28.2 7

बनखेडी

गाडरवाराखुर्द

11

बनखेडी

8、 जमुनिया

0

बनखेडी

/9 जुनावारी

59.8

बनखेडी

करपा

10

6

बनखेडी

मलकजरा

11

15.2

बनखेडी

निम्होरा

12.

22

बनखेडी

13 पुरैना रनधीर

2.2

बनखेडी

14 राजापिपरीया

2.4

बनखेडी

15

समनापूर

9.6

बनखेडी

सेमखेडा

16

0.8

बनखेडी

खेरी_रनधीर

17

13.8

बनखेडी

18 सुरेला रनधीर

0.8

बनखेडी

पासी

19

1.2

बनखेडी

सलैया किशोर

20

0

बनखेडी

टाटरा

21

1.6

बनखेडी

तिनसरी

22

14.8

बनखेडी

उमरधा

23

297.6 कुलयोग

फैक्ट्री से दूरी

41.2

10.3 11

14

26.8

10.94 4

9

7.72

38.4

4.8

6.8

6.11

30

0

17.6

7.4

4.8

2.4

2.4

6.44

97.4

30.2

28.2

42

9.33 0

13.8

28.6

9.33 4.4

13.2

2

13.84 2

0

109.6

12.88 15

34.8

6.76

10.8

2.4

2.4

62.8

9.66 16.4

31.2

14.81

49.2

0

27.2

8.6

8.69 0

6.4

13.52

5.6

0

3.2

8.05

20

8.4

2

6.4

8.69 0.8

4.8

9.01

29.8

5.2

10.8

7.4

5.5

1.2

3.5

7.13

4

0

2.8

1.6

1.6

5.15 0

8.8

11.27 3.2

4

51

10.94 3.2

33

684.9

116.2

271.1 337

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 जनवरी 2016

भाग 1 ]

तहसील- सिलवानी, जिला रायसेन

प्रथम वर्ष क्रमांक

तहसील 2

फैक्ट्रीसे दूरी

कुल योग 122

तृतीय वर्ष (6)

द्वितीय वर्ष

15

ग्राम का नाम 12

16.8

सिलवानी

बक्सी

1

7.2

सिलवानी

बक्सी पिपरिया

2

1.6

सिलवानी

बेरुआ

3

3.6

सिलवानी

4

भटपुरा

2

सिलवानी

बिताली

5

33.6

सिलवानी

6

बूढा

2.8

सिलवानी

चंदन पिपलिया

7

6.8

सिलवानी

8 चंदपुरा कला

2.4

सिलवानी

चौका

9

0

सिलवानी

चिल्ली

10.

6.4

सिलवानी

चिचौली

11

0.8

सिलवानी

चिरचिटा

12

4.4

सिलवानी

देवरी जागीर

13

0

सिलवानी

धनगवां

14

13.2

सिलवानी

15

डुंगरिया

3.6

सिलवानी

गोरखा

16

19.6

सिलवानी

17

हमीरपुर

6.8

सिलवानी

खमरिया

18

1.2

सिलवानी

मढिया देवरी

19

4.8

सिलवानी

मोरन पिपरिया

20

16.8

सिलवानी

21

मुआर

9.6

सिलवानी

साईखेडा

22

18.4

सिलवानी

सर्रा

23

4

सिलवानी

सिलवानी

24

3.2

सिलवानी

सिमरिया

25

1.2

सिलवानी

26

उसापुर्

2.8

सिलवानी

निगारी

27

30.8

सिलवानी

पढापौडी

28

2.4

सिलवानी

29

रमपुरा

3.2

सिलवानी

रसोडा

30

15.2

सिलवानी 31

सहजपुर

239.2

कुलयोग

25

31.2

0

14.4

26

10.8

0

3.6

19

2.4

0

0.8

27

5.6

0

2

21

3.5

0

1.5

34

58

6.4

18

19

6

0

3.2

30

16.8

1.6

8.4

23

4.4

0

2

20

1.6

0

1.6

33

9.2

0

2.8

21

2.8

0

2

29

12

3.2

4.4

24

0

0

0

34

23.2

0.8

9.2

19

5.6

0

2

26

42

0.8

21.6

28

13.2

0

6.4

30

2

0

0.8

31

8.8

0.8

3.2

29

29.6

0.8

12

33

14

0

4.4

28

38

6.6

13

32

11

1

6

35

7.6

0

4.4

36

2.4

0

1.2

32

3.6

0

0.8

25

74.6

10.6

33.2

38

6.8

0

4.4

29

8.4

0

5.2

30

26

0

10.8

466.6

31.6

195.8 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 जनवरी 2016

338

कार्यालय, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , बड़वाह, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश

बड़वाह , दिनांक 21 जनवरी 2016

क्रमांक 214- भू-अर्जन- 2016- क्र. 09/अ-82/2015-16.- अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-मालवा- गंभीर लिंक परियोजना के अंतर्गत जल परिवहन हेतु ग्राम - सिरलाय , प.ह.नं. 46, तहसील बड़वाह, जिला खरगोन से ग्राम बड़ीकलमेर, तहसील हातोद, जिला इन्दौर तक मध्यप्रदेश राज्य कार्यपालन यंत्री, ओ.एस.पी. नहर संभाग, धामनोद, जिला धार द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए.

और, अतएव , राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में , जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है. उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है .

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है , इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , बड़वाह , जिला खरगोन , मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगाः-

अनुसूची

खसरा क्र.

ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक

तहसील

जिला

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में )

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

0.010

10/2

खरगोन

पड़ाली बुजुर्ग , प.ह.नं. 20

बड़वाह

0.062

10/3

0.014

13

0.067

10/4

0.042

11/2

12/3

0.134

0.096

42/1/1

0.024

42/1/2

0.014

42/1/4

42/1/12

0.110

0.034

47/2

0.120

84/1

0.170

53/1

0.127

53/3

0.130

53/5

0.051

53/8

85/1

0.074

0.010

85/2

0.115

91

0.130

92

0.029

94

0.017

93

कुल योग : 1.580 339 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 जनवरी 2016

भाग 1 ]

क्रमांक 219- भू-अर्जन- 2016- क्र. 10/अ-82/ 2015-16.- अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा - मालवा-गंभीर लिंक परियोजना के अंतर्गत जल परिवहन हेतु ग्राम- सिरलाय , प.ह.नं. 46 , तहसील बड़वाह, जिला खरगोन से ग्राम बड़ीकलमेर , तहसील हातोद, जिला इन्दौर तक मध्यप्रदेश राज्य कार्यपालन यंत्री, ओ.एस.पी. नहर संभाग , धामनोद , जिला धार द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए.

और, अतएव, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है. उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर , भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , बड़वाह , जिला खरगोन, मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगाः-

अनुसूची

खसरा क्र.

ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक

तहसील

जिला

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में )

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

0.090

4/1

खरगोन

कुरावद, प.ह.नं. 22

बड़वाह

0.086

4/2

0.120

4/3

0.124

6

0.006

7/1

0.216

7/3

0.018

7/2

0.115

9/1

0.046

9/2

0.027

9/4

0.130

9/5

0.090

31

0.208

32

0.326

34

0.110

35/5

कुल योग : 1.712 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 जनवरी 2016

340

क्रमांक 229 - भू-अर्जन- 2016- क्र. 12/अ-82/2015-16.- अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा- मालवा- गंभीर लिंक परियोजना के अंतर्गत जल परिवहन हेतु ग्राम - सिरलाय, प.ह.नं. 46 , तहसील बड़वाह, जिला खरगोन से ग्राम बड़ीकलमेर, तहसील हातोद, जिला इन्दौर तक मध्यप्रदेश राज्य कार्यपालन यंत्री, ओ.एस.पी. नहर संभाग , धामनोद, जिला धार द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए.

और, अतएव , राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में , जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है. उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है , उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है , इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , बड़वाह , जिला खरगोन, मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगाः-

अनुसूची

खसरा क्र.

ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक

जिला

तहसील

उपयोग के अधिकारं के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

0.052

218

खरगोन

बलवाड़ा, प.ह.नं. 24

बड़वाह

0.096

222/1

0.072

0.216

223

0.008

290

0.122

293/1

0.010

294

0.268

295/1

0.116

296/1

0.220

297

0.086

299/1

0.038

299/2/2

0.068

319/1

0.069

319/2

0.168

320 341

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 जनवरी 2016

भाग 1 ]

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

0.058

324/1

खरगोन

बलवाड़ा, प.ह.नं. 24

बड़वाह

0.056

324/2

0.004

328/1

0.080

328/2

0.044

299/2/1

0.048

329/1

0.038

333/1

0.048

333/2

0.092

335/2

0.144

336/3

()

कुल योग : 2.221 क्रमांक 234- भू-अर्जन- 2016- क्र. 13/अ-82/ 2015-16.- अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा- मालवा- गंभीर लिंक परियोजना के अंतर्गत जल परिवहन हेतु ग्राम - सिरलाय , प.ह.नं. 46, तहसील बड़वाह, जिला खरगोन से ग्राम बड़ीकलमेर, तहसील हातोद, जिला इन्दौर तक मध्यप्रदेश राज्य कार्यपालन यंत्री, ओ.एस.पी. नहर संभाग , धामनोद, जिला धार द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए.

और, अतएव , राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में , जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है जो इस अधिसूचना से, संलग्न अनुसूची में वर्णित है. उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों काअर्जन ) अधिनियम, 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है .

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , बड़वाह , जिला खरगोन, मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगाः-

अनुसूची

खसरा क्र.

ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक

तहसील

जिला

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

0.097

16/4

खरगोन

भीकुपुरा, प.ह.नं. 22

बड़वाह

0.022

17/1

0.057

17/2 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 जनवरी 2016

342

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

0.088

18/1

खरगोन

भीकुंपुरा , प.ह.नं. 22

बड़वाह

0.075

17/3

0.150

17/4

0.018

17/5

17/6

0.044

0.013

20/2

0.163

20/4

0.119

21/1

0.114

21/2

0.018

21/3

0.079

21/6

0.040

22/3

कुल योग : 1.097 क्रमांक 239 - भू-अर्जन- 2016- क्र. 14/अ-82/2015-16.- अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-मालवा-गंभीर लिंक परियोजना के अंतर्गत जल परिवहन हेतु ग्राम - सिरलाय , प.ह.नं. 46 , तहसील बड़वाह, जिला खरगोन से ग्राम बड़ीकलमेर, तहसील हातोद, जिला इन्दौर तक मध्यप्रदेश राज्य कार्यपालन यंत्री, ओ.एस.पी. नहर संभाग , धामनोद, जिला धार द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए.

और, अतएव , राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में , जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है. उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है .

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है , उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर , भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , बड़वाह, जिला खरगोन , मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगाः-

अनुसूची

खसरा क्र.

ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक

तहसील

जिला

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

0.009

50/2

खरगोन

मुखत्यारा , प.ह.नं. 23

बड़वाह

कुल योग : 0.009

मधुवंतराव धुर्वे, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) .

343

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 जनवरी 2016

भाग 1 ]

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

पन्ना, दिनांक 23 दिसम्बर 2015

प्र. क्र. 041 - अ- 82- वर्ष 2015-16.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30, सन् सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला

नगर/ग्राम

धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)

(6)

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

पगरी

पन्ना शाहनगर

पगरी तालाब 'योजना अन्तर्गत दांयी तट नहर निर्माण कार्य हेतु.

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधनं संभाग, पवई.

निजी भूमि रकबा 0.77 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.94 है. कुल रकबा 1.71 है.

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , पवई के कार्यालय में देखा जा सकता है .

प्र. क्र. 042 - अ- 82-वर्ष 2015-16.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 , सन् सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम

जिला तहसील

धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)

(6)

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

पौसी

पन्ना शाहनगर

पगरी तालाब योजना अन्तर्गत बांयी तट नहर निर्माण कार्य हेतु..

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पवई.

निजी भूमि रकबा 0.52 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.14 है. कुल रकबा 0.66 है.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पवई के कार्यालय में देखा जा सकता है .

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 जनवरी 2016

344

प्र. क्र. 043 - अ- 82- वर्ष 2015-16.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30, सन् सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम

तहसील

जिला

धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)

(6)

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

पन्ना शाहनगर

इमलिया तालाब योजना अन्तर्गत मुख्य नहर निर्माण कार्य हेतु.

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पवई.

झिरमिला करियापानी

निजी भूमि रकबा 3.50 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 1.54 है. कुल रकबा 5.04 है.

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पवई के कार्यालय में देखा जा सकता है .

प्र. क्र. 044- अ- 82 - वर्ष 2015-16.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30, सन् सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम

जिला तहसील

धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)

.(6)

(5)

(3)

(4)

(2)

(1)

सटवा

पन्ना रैपुरा

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पवई.

बिल्हा तालाब योजना अन्तर्गत बांध एवं नहर ( छूटे हुये रकबे ) निर्माण कार्य हेतु.

निजी भूमि रकबा 4.640 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 1.040 है . कुल रकबा 5.680 है.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, पवई के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 045- अ -82 - वर्ष 2015-16.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30, सन् सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों 345

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 जनवरी 2016

भाग 1 ]

का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में )

(4)

(3)

(2)

(1)

पन्ना पवई पिपरियादौन निजी भूमि रकबा 18.79 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 3.31 है.

कुल रकबा 22.10 है.

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

पवई मध्यम सिंचाई परियोजना अंतर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पवई.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , पवई के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 046 - अ - 82 - वर्ष 2015-16.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30, सन् सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)

(4) (2)

(3)

(1)

धैरी

पन्ना पवई

निजी भूमि रकबा 13.19 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 13.75 है. कुल रकबा 26.94 है.

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

पवई मध्यम सिंचाई परियोजना अंतर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, पवई.

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , पवई के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 047- अ- 82- वर्ष 2015-16.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30, सन् सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)

(4)

(3)

(2)

(1)

बोदा

पवई

पन्ना

निजी भूमि रकबा 11.95 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 1.60 है. कुल रकबा 13.55 है.

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

पवई मध्यम सिंचाई परियोजना अंतर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

संभाग, पवई. कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, पवई के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , शिव नारायण सिंह चौहान , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 जनवरी 2016

346

कार्यालय , कलेक्टर, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

रीवा , दिनांक 4 जनवरी 2016

क्र. 04- भू-अर्जन. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूचित केखाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 1913 की धारा 11 ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. चूंकि पिपरछत्ता तालाब निर्माण का कार्य पूर्व से चल रहा है , तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है ? अब केवल छूटे हुए आशिक रकबे का ही अर्जन किया जा रहा है इस कारण अधिनियम की धारा 4 के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन भूमिका विवरण नगर/ग्राम

धारा 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल लगभग ( हे. में )

(6)

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

1.214

कार्यपालन यंत्री, अपर पुरवा

रीवा नईगढ़ी शिवराजपुर

पिपरछत्ता तालाब योजना के बांध निर्माण कार्य हेतु .

नहर संभाग रीवा (म. प्र. ) .

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कालम ( 5 ) में दर्शित अधिकारी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

(3 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- अपर पुरवा नहर संभाग रीवा के अन्तर्गत पिपरछत्ता तालाब योजना के बांध निर्माण कार्य हेतु.

(4) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

रीवा, दिनांक 11 जनवरी 2016

प. क्र. 19- प्रशा.- भू-अर्जन-2015.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूचित के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि भूमि स्वामियों द्वारा उक्त भूमियों के बदले वर्तमान भू- अधिग्रहण अधिनियम 2014 के नियमों एवं शर्तों के अधीन मुआवजा प्राप्त करने हेतु सहमत है. अतः इस कारण सामाजिक समाघात निर्धारण की आवश्यकता नहीं है, साथ ही रीवा- सीधी- सिंगरौली नई बड़ी रेल लाइन परियोजना में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित. नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन भूमि का विवरण जिला नगर/ग्राम

धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टयर में)

(6)

(5)

(4)

(3)

(1) (2)

0.286

रीवा-सीधी- सिंगरौली नई बड़ी रेल रौसर

रीवा हुजूर

लाइन परियोजना हेतु.

उपमुख्य अभियन्ता ( निर्माण ) पश्चिम मध्य रेलवे, जबलपुर.

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन कलेक्टर, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

347

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 जनवरी 2016

भाग 1 ]

प. क्र. 20 - प्रशा.- भू-अर्जन-2015.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि.की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूचित के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि भूमि स्वामियों द्वारा उक्त भूमियों के बदले वर्तमान भू- अधिग्रहण अधिनियम 2014 के नियमों एवं शर्तों के अधीन मुआवजा प्राप्त करने हेतु सहमत है. अतः इस कारण सामाजिक समाघात निर्धारण की आवश्यकता नहीं है, साथ ही रीवा- सीधी सिंगरौली नई बड़ी रेल लाइन परियोजना में आने वाले अधिकांश भाग -के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

भूमिका विवरण

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन नगर/ग्राम

तहसील

जिला

धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टयर में)

(4) 0.125

(3) सिलपरा

(1) रीवा

(2) हुजूर

(6) रीवा-सीधी-सिंगरौली नई बड़ी रेल लाइन परियोजना हेतु.

(5) उपमुख्य अभियन्ता ( निर्माण ) पश्चिम मध्य रेलवे , जबलपुर.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन कलेक्टर, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

प. क्र. 21 - प्रशा. - भू-अर्जन- 2015.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूचित के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि भूमि स्वामियों द्वारा उक्त भूमियों के बदले वर्तमान भू- अधिग्रहण अधिनियम 2014 के नियमों एवं शर्तों के अधीन मुआवजा प्राप्त करने हेतु सहमत है. अतः इस कारण सामाजिक समाघात निर्धारण की आवश्यकता नहीं है, साथ ही रीवा- सीधी सिंगरौली नई बड़ी रेल लाइन परियोजना में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन भूमिका विवरण नगर/ग्राम

जिला तहसील

धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टयर में )

(4)

(3)

(2)

0.021

पडरा -333

(1) रीवा हुजूर

(6) रीवा-सीधी- सिंगरौली नई बड़ी रेल लाइन परियोजना हेतु .

(5) उपमुख्य अभियन्ता ( निर्माण ) पश्चिम मध्य रेलवे, जबलपुर.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन कलेक्टर, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

प. क्र. 22 - प्रशा.- भू-अर्जन- 2015.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूचित के खाने ( 5 ) में [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 जनवरी 2016

348

उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि भूमि स्वामियों द्वारा उक्त भूमियों के बदले वर्तमान भू- अधिग्रहण अधिनियम 2014 के नियमों एवं शर्तों के अधीन मुआवजा प्राप्त करने हेतु सहमत है. अतः इस कारण सामाजिक समाघात निर्धारण की आवश्यकता नहीं है, साथ ही रीवा- सीधी सिंगरौली नई बड़ी रेल लाइन परियोजना में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

भूमिका विवरण

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन नगर/ग्राम

तहसील

जिला

धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टयर में)

(6) (3)

(2)

(4) 0.090

बाँसा

(1) रीवा हुजूर

रीवा-सीधी- सिंगरौली नई बड़ी रेल लाइन परियोजना हेतु.

(5) उपमुख्य अभियन्ता (निर्माण) पश्चिम मध्य रेलवे , जबलपुर.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन कलेक्टर, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव , राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

प. क्र. 23 - प्रशा.- भू-अर्जन- 2015.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूचित के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि भूमि स्वामियों द्वारा उक्त भूमियों के बदले वर्तमान भू- अधिग्रहण अधिनियम 2014 के नियमों एवं शर्तों के अधीन मुआवजा प्राप्त करने हेतु सहमत है . अतः इस कारण सामाजिक समाघात निर्धारण की आवश्यकता नहीं है, साथ ही रीवा- सीधी- सिंगरौली नई बड़ी रेल लाइन परियोजना में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

भूमिकाविवरण

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन नगर/ग्राम

जिला तहसील

धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टयर में)

(1) रीवा

(3) ओढ़की

(2) हुजूर

(6) रीवा-सीधी- सिंगरौली नई बड़ी रेल लाइन परियोजना हेतु.

(4) परिसम्पत्यिों केअर्जन हेतु.

(5) उपमुख्य अभियन्ता ( निर्माण) पश्चिम मध्य रेलवे , जबलपुर.

खुर्द

(2 ) भूमिका नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन कलेक्टर, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

प. क्र. 24- प्रशा.- भू-अर्जन- 2015.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूचित के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि भूमि स्वामियों द्वारा उक्त भूमियों के बदले वर्तमान भू- अधिग्रहण अधिनियम 2014 के नियमों एवं शर्तों के अधीन मुआवजा प्राप्त करने हेतु सहमत है. अतः इस कारण सामाजिक समाघात निर्धारण की आवश्यकता नहीं है , साथ ही रीवा- सीधी- 349

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 जनवरी 2016

भाग 1 ]

सिंगरौली नई बड़ी रेल लाइन परियोजना में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील नगर/ग्राम

धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टयर में)

(4)

(3)

(2)

पडरा-335

(1) रीवा हुजूर

(6) रीवा-सीधी- सिंगरौली नई बड़ी रेल लाइन परियोजना हेतु.

(5) उपमुख्य अभियन्ता ( निर्माण ) पश्चिम मध्य रेलवे , जबलपुर.

परिसम्पत्यिों के अर्जन हेतु.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन कलेक्टर , भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव , राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राहुल जैन , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, प्रशासक भू- अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना जिला रीवा मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 11 जनवरी 2016

पत्र क्र. 57- प्रशा . - भू-अर्जन 2015-16.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने 'की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा ( 12 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि खम्हरिया माइनर का निर्माण कार्य कराया जाना है, इस कारण अधिनियम की धारा 4 के तहत् सामाजिक समाघात निर्धारण की आवश्यकता नहीं है और इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत् सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम

तहसील

धारा 12 की उपधारा-2 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टे. में)

(4) 0.502

(3) अतरहरा

(1) सतना

(2) रघुराजनगर

(6) खम्हरिया माइनर नहर निर्माण में भूमि अर्जन हेतु.

(5) कार्यपालन यंत्री , बाणसागर पुरवा नहर संभाग क्रमांक-2 सतना.

2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का. निरीक्षण बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

( [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 जनवरी 2016

350

पत्र क्र. 59 - प्रशा.- भू-अर्जन-2015-16.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा ( 12 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. चूंकि अबेर माइनर नहर का निर्माण कार्य कराया जाना है , इस कारण अधिनियम की धारा 4 के तहत् सामाजिक समाघात निर्धारण की आवश्यकता नहीं है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारू प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील नगर/ग्राम

धारा 12 की उपधारा -2 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टे. में)

(6)

(5)

(4)

(2) (3)

(1)

अबेर माइनर नहर निर्माण में

4.590

अबेर कोठार

कोटर

सतना

नवीन रकबे की भूमि अर्जन हेतु.

कार्यपालन यंत्री, बाणसागर पुरवा नहर संभाग क्रमांक -2 सतना.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 61 - प्रशा. - भू- अर्जन 2015-16.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा ( 12 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि अबेर माइनर नहर का निर्माण कार्य कराया जाना है, इस कारण अधिनियम की धारा 4 के तहत् सामाजिक समाघात निर्धारण की आवश्यकता नहीं है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम

जिला तहसील

धारा 12 की उपधारा -2 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टे. में )

(6)

(5)

(4)

(2) (3)

(1)

0.965

कोटर

सतना

इटौर कोठार

अबेर माइनर नहर निर्माण में नवीन रकबे की भूमि अर्जन हेतु.

कार्यपालन यंत्री, बाणसागर पुरवा नहर संभाग क्रमांक-2 सतना.

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

351

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 जनवरी 2016

भाग 1 ]

पत्र क्र. 63 - प्रशा.- भू- अर्जन- 2015-16.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा ( 12 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत . करता हूं. चूंकि रजरवार सब माइनर नहर का निर्माण कार्य कराया जाना है, इस कारण अधिनियम की धारा 4 के तहत् सामाजिक समाघात निर्धारण की आवश्यकता नहीं है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 12 की उपधारा-2 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टे. में)

(6)

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

1.150

अबेर कोठार

कोटर

सतना

कार्यपालन यंत्री, बाणसागर पुरवा नहर संभाग क्रमांक-2 सतना.

रजरवार सब माइनर नहर निर्माण में नवीन रकबे की भूमि अर्जन हेतु.

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 65 - प्रशा. - भू-अर्जन- 2015-16.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा ( 12 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि रजरवार सब माइनर नहर का निर्माण कार्य कराया जाना है , इस कारण अधिनियम की धारा 4 के तहत् सामाजिक समाघात निर्धारण की आवश्यकता नहीं है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 12 की उपधारा -2 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टे. में)

(6)

(5)

(4)

(3)

(1) (2)

1.550

कोटर

सतना

रजरवार सब माइनर नहर निर्माण में नवीन रकबे की भूमि अर्जन हेतु.

रजरवार पैपखार

कार्यपालन यंत्री , बाणसागर पुरवा नहर संभाग क्रमांक-2 सतना.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. एल. साकेत, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 जनवरी 2016

352

कार्यालय, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 13 जनवरी 2016

प. क्र. 71 - प्रशा. - भू-अर्जन- 2015-16 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के चन्देह माइनर एवं सब माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(4)

(3)

(2)

3.875 मनगवां

(1) रीवा

रघुराजगढ़

574

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6 )

(5)

कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा, म. प्र.

बहुती नहर के चन्देह माइनर क्र. 9 के सबमाइनर क्र . 2 के नहर निर्माण हेतु.

प. क्र. 73 - प्रशा. - भू-अर्जन- 2015-16 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक्ता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के चन्देह माइनर एवं सब माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहां है:-

भूमि का विवरण नगर/ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (2)

(4). 2.576 मनगवां

(1) रीवा

(3) नगमा 265

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6) बहुती नहर के चन्देह माइनर क्र. 7 के नहर निर्माण हेतु.

(5) कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा, म. प्र.

353

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 जनवरी 2016

भाग 1 ]

प. क्र. 75- प्रशा.- भू-अर्जन-2015-16.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के चन्देह माइनर एवं सब माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है: -

तहसील

भूमि का विवरण नगर/ग्राम

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (2)

(4) 4.058 मनगवां

(1) रीवा

(3) नदहा 308

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6)

बहुती नहर के चन्देह माइनर क्र. 7 के नहर निर्माण हेतु .

(5) कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा, म. प्र.

प. क्र. 77- प्रशा. - भू-अर्जन- 2015-16.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के चन्देह माइनर एवं सब माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का वितरण जिला

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

(2)

(1)

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4) 1.511 रीवा मनगवां

(3) मेथोरी 529

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा, म. प्र.

बहुती नहर के चन्देह माइनर क्र. 7 के सबमाइनर क्र . 6 के नहर निर्माण हेतु .

प. क्र. 79- प्रशा.- भू-अर्जन- 2015-16.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के चन्देह माइनर एवं सब माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी 354

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 जनवरी 2016

है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का वितरण नगर/ग्राम

जिला . तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (1)

(4) 8.653 (2) मनगवां

रीवा

(3) मेथोरी 530

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6)

(5) कार्यपालन यंत्री , क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा, म. प्र.

बहुती नहर के चन्देह माइनर क्र. 7 के सबमाइनर क्र . 5 , 6 के नहर निर्माण हेतु.

प. क्र. 81 - प्रशा.- भू-अर्जन 2015-16.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के चन्देह माइनर एवं सब माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(4) (2)

11.039 मनगवां

(1) रीवा

(3) डेल्ही 242

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6)

(5) कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा , म. प्र.

बहुती नहर के चन्देह माइनर क्र. 7 के सबमाइनर क्र.4 की ब्रान्च माइनर क्र. 1 नहर निर्माण हेतु.

प. क्र. 83- प्रशा. - भू-अर्जन- 2015-16.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के चन्देह माइनर एवं सब माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब- माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(3)

(4) (2)

1.599 (1) रीवा मनगवां उलही खुर्द 55

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6)

बहुती नहर के चन्देह माइनर क्र. 9 के नहर निर्माण हेतु.

(5) कार्यपालन यंत्री , क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा, म. प्र.

355

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 जनवरी 2016

भाग 1 ]

प. क्र. 85 - प्रशा.- भू-अर्जन- 2015-16.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के चन्देह माइनर एवं सब माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण नगर/ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(4) (2)

(1)

3.314 रीवा मनगवां

(3) मोहगढ़ 511

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6)

बहुती नहर के चन्देह माइनर क्र. 9 के नहर निर्माण हेतु .

(5) कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा, म. प्र.

प. क्र. 87- प्रशा.- भू-अर्जन- 2015-16.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के चन्देह माइनर एवं सब माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण

तहसील नगर/ग्राम

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(4)

(3)

(2)

(1)

3.569

आंवी

रीवा मनगवां

27

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

बहुती नहर के चन्देह माइनर क्र. 6 के सबमाइनर क्र . 8 के कार्यपालन यंत्री , क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा, म. प्र.

नहर निर्माण हेतु .

प. क्र. 89 - प्रशा.- भू-अर्जन- 2015-16.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचनां दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के चन्देह माइनर एवं सब माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है . इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण नगर/ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(4) 0.801 (2) मनगवां

(1) रीवा

(3) उलही कला 53

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6) बहुती नहर के चन्देह माइनर क्र. 7 के नहर निर्माण हेतु .

(5) कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा, म. प्र.

356

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 जनवरी 2016

प. क्र. 91 - प्रशा.- भू-अर्जन-2015-16.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के चन्देह माइनर एवं सब माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(4)

1.776 (2) मनगवां

(1) रीवा

(3) ढ़ाढर 248

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6)

बहुती नहर के चन्देह माइनर क्र. 6 के नहर निर्माण हेतु.

(5) कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा, म. प्र.

प. क्र. 93 - प्रशा.- भू-अर्जन-2015-16.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4) अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के चन्देह माइनर एवं सब माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के मांइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण

नगर/ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(4)

12.240 (2) मनगवां

(1) रीवा

(3) देवगॉव 286

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा, म. प्र.

बहुती नहर के चन्देह माइनर क्र. 6 के सबमाइनर क्र . 5 , 6, 7 , 8 के नहर निर्माण हेतु.

प. क्र. 95 - प्रशा.- भू-अर्जन- 2015-16.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्षासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के चन्देह माइनर एवं सब माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण

नगर/ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (2)

(4) 6.330 मनगवां

(1) रीवा

(3) नवागाँव 312

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6)

(5) कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा, म. प्र.

बहुती नहर के चन्देह माइनर क्र. 6 के सबमाइनर क्र . 4 के नहर निर्माण हेतु .

357

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 जनवरी 2016

भाग 1 ]

प. क्र. 97- प्रशा.- भू-अर्जन-2015-16.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के चन्देह माइनर एवं सब माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4) (2)

(1)

3.239 मनगवां

रीवा

(3) मिसिरगवां 476

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा, म. प्र.

(6) बहुती नहर के चन्देह माइनर क्र. 12के सबमाइनर क्र. 7 में से ब्रान्च माइनर क्र . 1 के नहर निर्माण हेतु.

प. क्र. 99 - प्रशा.- भू- अर्जन- 2015-16.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के चन्देह माइनर एवं सब माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(4) 2.095

(3) कांटी

(2) मनगवां

(1) रीवा

84

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6)

(5) कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा , म. प्र.

बहुती नहर के चन्देह माइनर क्र. 9 के सबमाइनर क्र . 2 के नहर निर्माण हेतु.

प. क्र. 101 - प्रशा. - भू- अर्जन- 2015-16.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11. द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के चन्देह माइनर एवं सब माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब- माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 1.1 (3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है: -

भूमि का विवरण

नगर/ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(4) 1.004 (2) मनगवां

(1) रीवा

(3) अतरैला 17

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6) बहुती नहर के चन्देह माइनर क्र. 12के नहर निर्माण हेतु.

(5) कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा , म. प्र.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 जनवरी 2016

358

प. क्र. 103- प्रशा.- भू-103 - प्रशा.- भू- अर्जन- 2015-16.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के चन्देह माइनर एवं सब माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(4)

(3)

(2)

(1)

4.985

सिंलपरी

रीवा मनगवां

599

अनुसूची

धारा 11 के द्वारा

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर बहुती नहर के चन्देह माइनर क्र. 10 के नहर निर्माण हेतु.

संभाग, जिला रीवा, म. प्र.

प. क्र. 105 - प्रशा.- भू- अर्जन- 2015-16.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के चन्देह माइनर एवं सब माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(4)

(3)'

1.680 (2) मनगवां

(1) रीवा

दुअरा 270

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6)

बहुती नहर के चन्देह माइनर के नहर निर्माण हेतु.

(5) कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा, म. प्र.

प. क्र. 107 - प्रशा . - भू- अर्जन- 2015-16.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने कीसंभावना है. अतः भूमि- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के . खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के चन्देह माइनर एवं सब माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण

नगर/ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(4) 1.660 (1) रीवा

(2) मनगवां

(3) जरहा 169

अनुसूची

'सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा, म. प्र.

(6) बहुती नहर के चन्देह माइनर क्र. 12 के सबमाइनर क्र . 8 नहर निर्माण हेतु.

359

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 जनवरी 2016

भाग 1 ]

प. क्र. 109 - प्रशा. - भू- अर्जन- 2015-16.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के चन्देह माइनर एवं सबमाइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब- माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण

नगर/ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(4) (1)

5.658 (2) मनगवां

रीवा

(3) टिकुरी 192

अनुसूची

धारा 11 के द्वारा

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री , क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा, म. प्र.

(6) बहुती नहर के चन्देह माइनर क्र. 12के सबमाइनर क्र. 7 में से ब्रान्च माइनर क्र. 2 नहर निर्माण हेतु.

प. क्र. 111 - प्रशा. - भू- अर्जन- 2015-16.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमिअर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के चन्देह माइनर एवं सबमाइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(4) 1.850 (2) मनगवां

(1) रीवा

(3) दुअरा 272

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6) बहुती नहर के चन्देह माइनर के नहर निर्माण हेतु.

(5) कार्यपालन यंत्री , क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा, म. प्र.

प. क्र. 113 - प्रशा. - भू-अर्जन- 2015-16 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . चूंकि बहुती नहर के चन्देह माइनर एवं सबमाइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है: -

भूमि का विवरण

नगर/ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (2)

(4) 7.200 मनगवां

(1) रीवा

(3) दुअरा 275

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6) बहुती नहर के चन्देह माइनर के नहर निर्माण हेतु.

(5) कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा, म.प्र.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 जनवरी 2016

360

प. क्र. 115 - प्रशा.- भू- अर्जन-2015-16.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के चन्देह माइनर एवं सबमाइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण

नगर/ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4) (2)

14.200 मनगवां

(1) रीवा

(3) चन्देह 153

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन

का वर्णन

धारा 11 के द्वारा प्राधिकृतं अधिकृत अधिकारी

(6)

बहुती नहर के चन्देह माइनर के नहर निर्माण हेतु.

(5) कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा, म. प्र.

प. क्र. 117- प्रशा. - भू-अर्जन- 2015-16.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . चूंकि बहुती नहर के चन्देह माइनर एवं सबमाइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब- माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(4)

2.723 (2) मनगवां

(1) रीवा

(3) भीर 477

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

बहुती नहर के चन्देह माइनर क्र . 8 नहर निर्माण हेतु.

कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा, म. प्र.

प. क्र. 119 - प्रशा.- भू-अर्जन-2015-16 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमिअर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के चन्देह माइनर एवं सबमाइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण

लगभग क्षेत्रफल

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

(हे. में) (4)

0.486 (2) मनगवां

(1) रीवा

(3) पतैला 342

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन धारा 11 के द्वारा

का वर्णन प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6) बहुती नहर के चन्देह माइनर क्र. 12 के नहर निर्माण हेतु.

(5) कार्यपालन यंत्री , क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा, म. प्र.

361

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 जनवरी 2016

भाग 1 ]

प. क्र. 121 - प्रशा. - भू-अर्जन 2015-16.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने कीसंभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के चन्देह माइनर एवं सबमाइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण

तहसील नगर/ग्राम

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(4) 3.536 (2) मनगवां

(1) रीवा

(3) 512 मोहगढ़

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6)

(5) कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा, म. प्र.

बहुती नहर के चन्देह माइनर क्र. 9 के सबमाइनर क्र. 4 के नहर निर्माण हेतु.

:

प. क्र. 123 - प्रशा . - भू- अर्जन-2015-16.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमिअर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के चन्देह माइनर एवं सबमाइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब- माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(4) 5.964 (2) मनगवां

(1) रीवा

(3) पटेहरा 356

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री , क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा, म. प्र.

(6) बहुती नहर के चन्देह माइनर क्र. 9 के सबमाइनर क्र, 4, 5 के नहर निर्माण हेतु.

प. क्र. 125- प्रशा.- भू-अर्जन-2015-16.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के चन्देह माइनर एवं सबमाइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(4) 5.496 (2) मनगवां

(1) रीवा

(3) महुआ 498

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6)

(5) कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा, म. प्र.

बहुती नहर के चन्देह माइनर क्र. 9 के सबमाइनर क्र . 2 का ब्रान्च माइनर क्र. 1 नहर निर्माण हेतु.

362

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 जनवरी 2016

प. क्र. 127 - प्रशा.- भू-अर्जन- 2015-16.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमिअर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के चन्देह माइनर एवं सबमाइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4) 0.881 (2) मनगवां

(1) रीवा

(3) सतगढ़ 580

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6)

(5) कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा , म. प्र.

बहुती नहर के चन्देह माइनर क्र. 9 के सबमाइनर क्र. 2 के नहर निर्माण हेतु.

प. क्र. 129 - प्रशा. - भू-अर्जन-2015-16.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमिअर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के चन्देह माइनर एवं सबमाइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण

लगभग क्षेत्रफल

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

(हे. में) (4) (2)

19.195 मनगवां

(1) रीवा

(3) लिया 352

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(5)

कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा, म. प्र.

(6) बहुंती नहर के चन्देह माइनर क्र. 9 के सबमाइनर क्र. 1,2,3 के नहर निर्माण हेतु.

प. क्र. 131 - प्रशा. - भू-अर्जन-2015-16. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमिअर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के चन्देह माइनर एवं सबमाइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण

लगभग क्षेत्रफल

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

(हे. में)

(4)

5.979 (1) रीवा

(3) टटिहरा 221

(2) रायपुर कुर्चुलियान

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6)

बहुती नहर के चन्देह माइनर क्र. 5 के नहर निर्माण हेतु.

(5) कार्यपालन यंत्री , क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा, म. प्र .

363

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 जनवरी 2016

भाग 1 ]

प. क्र. 133- प्रशा. - भू-अर्जन- 2015-16.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने कीसंभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के चन्देह माइनर एवं सबमाइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

(3)

(2)

लगभग क्षेत्रफल (हे. में ) (4) 1.798

महगना

(1) रीवा

रायपुर

514

कर्चुलियान

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6)

बहुती नहर के चन्देह माइनर क्र. 8 के नहर निर्माण हेतु.

(5) कार्यपालन यंत्री , क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा, म. प्र.

प. क्र. 135 - प्रशा . - भू-अर्जन-2015-16.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमिअर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के चन्देह माइनर एवं सबमाइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4)

(3)

(2)

(1)

7.778 रीवा रायपुर कुइयाखुर्द

93

कर्चुलियान

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री , क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा, म. प्र.

बहुती नहर के चन्देह माइनर क्र. 6 के सबमाइनर क्र. 1 के नहर निर्माण हेतु.

प. क्र. 137 - प्रशा. - भू-अर्जन- 2015-16.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने कीसंभावना है. अतः भूमिअर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यक्स्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करत्ता है. चूंकि बहुती नहर के चन्देह माइनर एवं सबमाइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब- माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है . इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण

लगभग क्षेत्रफल

नगर/ग्राम

जिला तहसील

(हे.'में)

(4) (2)

7.584 मनगवां

(1) रीवा

(3) हर्दी 630

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

बहुती नहर के चन्देह माइनर क्र. 7 के नहर निर्माण हेतु.

कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा, म. प्र.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 जनवरी 2016

364

प. क्र. 139 - प्रशा. - भू- अर्जन- 2015-16.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमिअर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के चन्देह माइनर एवं सबमाइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(4) 6.101 (2) मनगवां

(1) रीवा

(3) सेमरी कला 617

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6)

(5) कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा, म. प्र.

बहुती नहर के चन्देह माइनर क्र. 7. के सबमाइनर क्र. 3 , 4 के नहर निर्माण हेतु.

प. क्र. 141 - प्रशा.- भू-अर्जन- 2015-16.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के चन्देह माइनर एवं सबमाइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है . इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (2)

(4) 3.044 मनगवां

(1) रीवा

(3) बेलवा पैकान 396

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री , क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा, म. प्र.

बहुती नहर के चन्देह माइनर क्र. 6 के सबमाइनर क्र. 7 के नहर निर्माण हेतु. (6)

प. क्र. 143 - प्रशा. - भू-अर्जन- 2015-16.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने कीसंभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के चन्देह माइनर एवं सबमाइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(4) 14.024

(3) नवागॉव

(2) मनगवां

(1) रीवा

311

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6)

(5) कार्यपालन यंत्री , क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा, म. प्र.

बहुती नहर के चन्देह माइनर क्र. 6 के सबमाइनर क्र. 3 के नहर निर्माण हेतु.

365

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 जनवरी 2016

भाग 1 ]

प. क्र. 145- प्रशा. - भू-अर्जन- 2015-16.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के चन्देह माइनर एवं सबमाइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब- माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारां 11 (3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4) (2)

(1)

3.351 मनगवां

रीवा

(3) धवैया 289

सार्वजनिक प्रयोजन

का वर्णन

धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी '

(6)

(5) कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा, म. प्र.

बहुती नहर के चन्देह माइनर क्र. 12के सबमाइनर क्र. 2 के नहर निर्माण हेतु.

प. क्र. 147 - प्रशा. - भू-अर्जन-2015-16.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के चन्देह माइनर एवं सबमाइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब- माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(4)

2.951 (2) मनगवां

(1) रीवा

(3) दुवगमां 240

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन

का वर्णन

धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6)

(5) कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा, म. प्र.

बहुती नहर के चन्देह माइनर क्र. 12 के सबमाइनर क्र. 7 के में से ब्रान्च माइनर क्र. 2 के नहर निर्माण हेतु.

प. क्र. 149- प्रशा. - भू-अर्जन-2015-16. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के चन्देह माइनर एवं सबमाइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4) (2)

(1)

3.953 मनगवां

रीवा

(3) अमवा 10

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग जिला रीवा , म. प्र.

बहुती नहर के चन्देह माइनर क्र. 10,11 के नहर निर्माण हेतु.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 जनवरी 2016

366

प. क्र. 151 - प्रशा.- भू-अर्जन- 2015-16.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के डगडगपुर वितरक में माइनर एवं सब - माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है . इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का वितरण जिला नगर/ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (2)

(4) 3.200 मनगवां

(1) रीवा

(3) 520 मनिकवार

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6)

बहुती नहर के चन्देह माइनर के नहर निर्माण हेतु.

(5) कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा, म. प्र.

प. क्र. 153 - प्रशा . - भू-अर्जन-2015-16.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के डगडगपुर वितरक में माइनर एवं सब - माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का वितरण जिला

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4) 4.431 (2) मनगवां

(1) रीवा

(3) मिसिरगवां 477

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री , क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा, म. प्र.

बहुती नहर के चन्देह माइनर क्र 12 के सबमाइनर क्र . 8 नहर निर्माण हेतु.

प. क्र. 155 - प्रशा.- भू-अर्जन- 2015-16.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के डगडगपुर वितरक में माइनर एवं सब - माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत सामाजिक समाधान 367

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 जनवरी 2016

भाग 1 ]

निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

भूमि का वितरण जिला

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(4)

(3)

(1)

1.820 (2) मनगवां

रीवा

दुअरा

268

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

बहुती नहर के चन्देह माइनर के नहर निर्माण हेतु.

कार्यपालन यंत्री , क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा, म. प्र.

प. क्र. 157- प्रशा. - भू-अर्जन- 2015-16.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के डगडगपुर वितरक में माइनर एवं सब - माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है . इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का वितरण जिला

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(4)

(3)

(2)

5.120

पथरहा

मनगवां

(1) रीवा

357

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

बहुती नहर के चन्देह माइनर के नहर निर्माण हेतु.

कार्यपालन यंत्री , क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा, म. प्र.

प. क्र. 159 - प्रशा. - भू- अर्जन- 2015-16.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के डगडगपुर वितरक में माइनर एवं सब - माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का वितरण जिला

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(4)

0.500 (2) मनगवां

(1) रीवा

(3) नौबा 275

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6) (5)

बहुती नहर के चन्देह माइनर के नहर निर्माण हेतु.

कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा , म. प्र.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 जनवरी 2016

368

प. क्र. 161 - प्रशा.- भू-अर्जन- 2015-16.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के डगडगपुर वितरक में माइनर एवं सब - माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का वितरण जिला

तहसील नगर/ग्राम

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(3)

(2)

(1)

(4) 3.450 रीवा मनगवां सुजवार 552

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

डगडगपुर वितरक के माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु .

कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा, म. प्र.

प. क्र. 163 - प्रशा. - भू- अर्जन- 2015-16.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के डगडगपुर वितरक में माइनर एवं सब - माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है . इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का वितरण जिला

लगभग क्षेत्रफल

नगर/ग्राम

जिला तहसील

(हे. में)

(3)

(4) (2)

10.634 (1) रीवा मनगवां अमहा-7

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

डगडगपुर वितरक के माइनर नहर के नहर निर्माण कार्य हेतु .

कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा, म. प्र.

प. क्र. 165 - प्रशा. - भू-अर्जन- 2015-16.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के डगडगपुर वितरक में माइनर एवं सब - माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का वितरण जिला

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4)

3.600 (1) रीवा

(2) मनगवां

(3) पौखडौर 326-

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6) डगडगपुर वितरक के माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु .

(5) कार्यपालन यंत्री , क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा, म. प्र.

369

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 जनवरी 2016

भाग 1 ]

प. क्र. 167 - प्रशा.- भू-अर्जन- 2015-16.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के डगडगपुर वितरक में माइनर एवं सब - माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है . इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का वितरण जिला

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4)

11.640 (2) सिरमौर

(1) रीवा

(3) बेलवा कुर्मियान-399

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6) डगडगपुर वितरक के माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु .

(5) कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा, म. प्र.

प. क्र. 169- प्रशा. - भू-अर्जन- 2015-16.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के डगडगपुर वितरक में माइनर एवं सब - माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का वितरण जिला

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4)

5.370 (2) सिरमौर

(1) रीवा

(3) मौहरिया 485

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6)

डगडगपुर वितरक के माइनर नहर के नहर निर्माण कार्य हेतु .

(5) कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा, म. प्र.

प. क्र. 171 - प्रशा.- भू-अर्जन- 2015-16.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के डगडगपुर वितरक में माइनर एवं सब - माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का वितरण जिला

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4)

2.400 (1) रीवा

(2) सिरमौर

(3) रजहा 488

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6)

डगडगपुर वितरक के माइनर नहर के नहर निर्माण कार्य हेतु .

(5) कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा, म. प्र .

370

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 जनवरी 2016

प. क्र. 173 - प्रशा. - भू-अर्जन- 2015-16.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमिअर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . चूंकि बहुती नहर के डगडगपुर वितरक में माइनर एवं सब - माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का वितरण जिला

नगर/ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4) (2)

(3) रौरा-503

0.226 (1) रीवा मनगवां

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन

का वर्णन

धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6) डगडगपुर वितरक के माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु .

(5) कार्यपालन यंत्री , क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा, म. प्र.

प. क्र. 175 - प्रशा.- भू- अर्जन-2015-16.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के डगडगपुर वितरक में माइनर एवं सब - माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का वितरण जिला.

नगर/ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(4)

4.788 मनगवां (2)

(1) रीवा

(3) अतरैला 18

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन

का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

डगडगपुर वितरक के माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु .

कार्यपालन यंत्री , क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा, म. प्र.

प. क्र. 177 - प्रशा.- भू-अर्जन- 2015-16. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के डगडगपुर वितरक में माइनर एवं सब - माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है . इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का वितरण जिला

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4)

0.504 (2) सिरमौर

(1) रीवा

(3) मौहरिया 486

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6) डगडगपुर वितरक के माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु.

(5) कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा, म. प्र.

371

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 जनवरी 2016

भाग 1 ]

प. क्र. 179- प्रशा.- भू-अर्जन-2015-16.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के डगडगपुर वितरक में माइनर एवं सब - माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का वितरण जिला

नगर/ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4) 3.234 (2) सिरमौर

(1) रीवा

(3) बडोखर 357

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन

का वर्णन

धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6) डगडगपुर वितरक के माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु.

(5) कार्यपालन यंत्री , क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा, म. प्र.

प. क्र. 181 -प्रशा. - भू- अर्जन- 2015-16.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के डगडगपुर वितरक में माइनर एवं सब - माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है . इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का वितरण जिला

नगर/ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4) 10.800 (2) सिरमौर

(1) रीवा

(3) बेलवा बडगैयान 397

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6) डगडगपुर वितरक के माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु .

(5) कार्यपालन यंत्री , क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा , म. प्र.

प. क्र. 183 - प्रशा.- भू-अर्जन- 2015-16.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . चूंकि बहुती नहर के डगडगपुर वितरक में माइनर एवं सब - माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का वितरण जिला .

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4) 5.997 (1) रीवा

(2) सिरमौर

(3) बहिवार 362

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6) डगडगपुर वितरक के माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु.

(5) कार्यपालन यंत्री , क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा , म. प्र.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 जनवरी 2016

372

प. क्र. 185 - प्रशा. - भू- अर्जन- 2015-16.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के डगडगपुर वितरक में माइनर एवं सब - माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का वितरण जिला

लगभग क्षेत्रफल

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

(हे. में)

(4)

(3)

(2)

2.100 सिरमौर

(1) रीवा

वसिगवां 361

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन धारा 11 के द्वारा

का वर्णन प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6)

डगडगपुर वितरक के माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु.

(5) कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा, म. प्र.

प. क्र. 187 - प्रशा. - भू-अर्जन- 2015-16.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के डगडगपुर वितरक में माइनर एवं सब - माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का वितरण जिला

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(4)

7.143 (2) सिरमौर

(1) रीवा

(3) माला 469

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन धारा 11 के द्वारा

का वर्णन प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6)

डगडगपुर वितरक के माइनर

नहर के निर्माण कार्य हेतु .

(5) कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा, म. प्र.

प. क्र. 189 - प्रशा. - भू-अर्जन- 2015-16.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के डगडगपुर वितरक में माइनर एवं सब - माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है . इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का वितरण जिला

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(4) (2)

4.541

(3) बेला-394

मनगवां

(1) रीवा

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन धारा 11 के द्वारा

का वर्णन प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6) (5) कार्यपालन यंत्री , क्योटी नहर डगडगपुर वितरक के माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु .

संभाग , जिला रीवा, म. प्र.

373

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 जनवरी 2016

भाग 1 ]

प. क्र. 191 - प्रशा.- भू-अर्जन-2015-16.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमिअर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के डगडगपुर वितरक में माइनर एवं सब - माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का वितरण जिला

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4) (2)

(3)

(1)

1.250

कानाटोरी

सिरमौर

रीवा

65

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन

का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6)

डगडगपुर वितरक के माइनर नहर निर्माण कार्य हेतु .

(5) कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा, म. प्र.

प. क्र. 193 - प्रशा. - भू- अर्जन- 2015-16.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमिअर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के डगडगपुर वितरक में माइनर एवं सब - माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का वितरण जिला

लगभग क्षेत्रफल

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

(हे. में)

(3)

(4) (1)

(2)

22.203

क्योंटी-79

सिरमौर

रीवा

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन धारा 11 के द्वारा

का वर्णन प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

डगडगपुर वितरक के माइनर

नहर निर्माण कार्य हेतु .

कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा, म. प्र.

प. क्र. 195 - प्रशा. - भू- अर्जन- 2015-16.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 • की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के डगडगपुर वितरक में माइनर एवं सब - माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है . इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का वितरण जिला

लगभग क्षेत्रफल तहसील नगर/ग्राम

जिला

(हे. में)

(3)

(4)

0.313

हटरी -570

(2) सिरमौर

(1) रीवा

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन धारा 11 के द्वारा

का वर्णन प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6)

डगडगपुर वितरक के माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु.

(5) कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा, म. प्र.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 जनवरी 2016

374

प. क्र. 197 - प्रशा. - भू- अर्जन- 2015-16.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के डगडगपुर वितरक में माइनर एवं सब - माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का वितरण जिला

लगभग क्षेत्रफल

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

(हे. में)

(4) (2)

(3)

(1)

9.688 रीवा सिरमौर

दादर 235

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन धारा 11 के द्वारा

का वर्णन

प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

डगडगपुर वितरक के माइनर

नहर के निर्माण कार्य हेतु.

कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा, म. प्र.

प. क्र. 199 - प्रशा. - भू-अर्जन- 2015-16.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के डगडगपुर बितरक में माइनर एवं सब - माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का वितरण जिला

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(4)

(3)

(2)

(1)

3.438 रीवा

कपुरी-38

सिरमौर

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन धारा 11 के द्वारा

का वर्णन प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

डगडगपुर वितरक के माइनर

नहर के निर्माण कार्य हेतु.

कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा, म. प्र.

प. क्र. 201 - प्रशा. - भू- अर्जन- 2015-16.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने कीसंभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के डगडगपुर वितरक में माइनर एवं सब - माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का वितरण जिला

लगभग क्षेत्रफल

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

(हे. में)

(4)

1.103 (2) सिरमौर

(1) रीवा

(3) भमरिया 418

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन धारा 11 के द्वारा

का वर्णन प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर डगडगपुर वितरक के माइनर

नहर के निर्माण कार्य हेतु .

संभाग , जिला रीवा, म. प्र.

375

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 जनवरी 2016

भाग 1 ]

प. क्र. 203 - प्रशा.- भू-अर्जन-2015-16.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के डगडगपुर वितरक में माइनर एवं सब - माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का वितरण जिला

नगर/ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4) 40.875 (2) सिरमौर

(1) रीवा

(3) लालगॉव 510

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6)

डगडगपुर वितरक के माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु.

(5) कार्यपालन यंत्री , क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा, म. प्र.

प. क्र. 205 - प्रशा.- भू- अर्जन- 2015-16.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के डगडगपुर वितरक में माइनर एवं सब - माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का वितरण जिला

नगर/ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4)

1.887 (1) रीवा

(2) नईगढ़ी

(3) उमरिया ब्यौहरियान -69

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6)

डगडगपुर वितरक के माइनर नहरके निर्माण कार्य हेतु.

(5) कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा, म. प्र.

प. क्र. 207 - प्रशा.- भू-अर्जन- 2015-16.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की.उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की. सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के डगडगपुर वितरक में माइनर एवं सब - माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का वितरण जिला

नगर/ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(4)

2.190 (2) मऊगंज

(1) रीवा

(3) अटरा कला 4

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6) बहुती नहर के चन्देह माइनर क्र. 12के नहर निर्माण हेतु.

(5) कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा, म. प्र.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 जनवरी 2016

376

प. क्र. 209- प्रशा . - भू- अर्जन-2015-16.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के डगडगपुर वितरक में माइनर एवं सब - माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण

नगर/ग्राम

जिला तहसील

(4)

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) 4.219 (2) सिरमौर

(1) रीवा

(3) सिसवा 546

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6)

डगडगपुर वितरक के माइनर

नहर के निर्माण कार्य हेतु.

(5) कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा, म. प्र.

प. क्र. 211 - प्रशा. - भू-अर्जन 2015-16.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के डगडगपुर वितरक में माइनर एवं सब - माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है: -

भूमि का विवरण

नगर/ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(4)

13.473

(3) कोलहाई

(2) सिरमौर

(1) रीवा

90

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6) डगडगपुर वितरक के माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु.

(5) कार्यपालन यंत्री , क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा, म. प्र.

प. क्र. 213 - प्रशा.- भू-अर्जन- 2015-16.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के डगडगपुर वितरक में माइनर एवं सब - माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण

तहसील नगर/ग्राम

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(4) 2.188 (2) सिरमौर

(1) रीवा

(3) डगडगपुर 201

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6)

उगडमपुर वितरक के माइनर नहर कार्य हेतु.

(5) कार्यपालन यंत्री, क्योटो नहर संभाग, जिला रीवा, म. प्र.

377

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 जनवरी 2016

भाग 1 ]

प. क्र. 215 - प्रशा. - भू- अर्जन- 2015-16.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमिअर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के डगडगपुर वितरक में माइनर एवं सब - माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:

भूमि का विवरण

नगर/ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(4) (2)

(1)

2.063 सिरमौर

रीवा

(3) हरदी 575

अनुसूची

धारा 11 के द्वारा

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6)

डगडगपुर वितरक के माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु.

(5) कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा, म. प्र.

प. क्र. 217 -प्रशा. - भू-अर्जन- 2015-16.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमिअर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के डगडगपुर वितरक में माइनर एवं सब - माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(4) (2)

3.281

(3) देवहटा

(1) रीवा सिरमौर

251

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन

का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

डगडगपुर वितरक के माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु.

कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा, म. प्र.

प. क्र. 219 - प्रशा. - भू-अर्जन-2015-16. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने कीसंभावना है. अतंः भूमिअर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के डगडगपुर वितरक में माइनर एवं सब - माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण

लगभग क्षेत्रफल

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

(हे. में)

(4) (2)

11.500 सिरमौर

(1) रीवा

(3) टेहरा 196

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा, म. प्र.

डगडगपुर वितरक के माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 जनवरी 2016

378

प. क्र. 221 - प्रशा. - भू-अर्जन- 2015-16.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के डगडगपुर वितरक में माइनर एवं सब - माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक. समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (1)

(4) 5.000 (2) सिरमौर

रीवा

(3) 363 बगहिया

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6)

डगडगपुर वितरक के माइनर

नहर के निर्माण कार्य हेतु.

(5) कार्यपालन यंत्री , क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा, म. प्र.

प. क्र. 223- प्रशा.- भू-अर्जन-2015-16.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के डगडगपुर वितरक में माइनर एवं सब - माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(4) 1.969

(3) काटन-64

(2) सिरमौर

(1) रीवा

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6) डगडगपुर वितरक के माइनर

नहर के निर्माण कार्य हेतु.

(5) कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा, म. प्र.

प. क्र. 225 - प्रशा.- भू-अर्जन- 2015-16. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता. है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 कीउपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के डगडगपुर वितरक में माइनर एवं सब - माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण

लगभग क्षेत्रफल

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

(हे. में)

(4) (2)

6.875 सिरमौर

(3) दादर-236

(1) रीवा

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6)

डगडगपुर वितरक के माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु.

(5) कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा, म. प्र.

379

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 जनवरी 2016

भाग 1 ]

प. क्र. 227 - प्रशा. - भू-अर्जन- 2015-16.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने कीसंभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के डगडगपुर वितरक में माइनर एवं सब - माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (2)

(4) 5.116 (1) रीवा

(3) रेहड़ी -499

सिरमौर

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6)

डगडगपुर वितरक के माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु.

(5) कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा, म. प्र.

प. क्र. 229 - प्रशा. - भू- अर्जन-2015-16. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमिअर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के डगडगपुर वितरक में माइनर एवं सब - माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण

जिला

नगर/ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(4)

1.969 (2) सिरमौर

(1) रीवा

(3) जगपुरवा 175

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

डगडगपुर वितरक के माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु .

कार्यपालन यंत्री , क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा , म. प्र.

प. क्र. 231 -प्रशा.- भू-अर्जन-2015-16.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11. के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के डगडगपुर वितरक में माइनर एवं सब- माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण

नगर/ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(4) 5.344

(3) मदरी -440

(2) सिरमौर

(1) रीवा

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6)

(5) कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा, म. प्र.

डगडगपुर वितरक के माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु .

प. क्र. 233 - प्रशा. - भू-अर्जन- 2015-16.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 जनवरी 2016

380

खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के डगडगपुर वितरक में माइनर एवं सब - माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(4)

(3)

0.803 (2) मनगवां

(1) रीवा

प्रभातीपुर

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6)

डगडगपुर वितरक के माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु.

(5) कार्यपालन यंत्री , क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा , म. प्र.

प. क्र. 235 - प्रशा.- भू-अर्जन- 2015-16.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के डगडगपुर वितरक में माइनर एवं सब - माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:

भूमि का विवरण

नगर/ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(4) 8.225

(3) गोंदरी-138

(2) मनगवां

(1) रीवा

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री , क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा, म. प्र.

(6) डगडगपुर वितरक के माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु.

प. क्र. 237- प्रशा.- भू-अर्जन- 2015-16.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इंस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के डगडगपुर वितरक में माइनर एवं सब - माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है . इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण नगर/ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(4) 2.500 (1) रीवा

(3) मड़फा-439

(2) मनगवां

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6)

डगडगपुर वितरक के माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु .

(5) कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा, म. प्र.

381

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 जनवरी 2016

भाग 1 ]

प. क्र. 239 - प्रशा.- भू-अर्जन- 2015-16.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से . (4) अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . चूंकि बहुती नहर के डगडगपुर वितरक में माइनर एवं सब - माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

भूमि का विवरण नगर/ग्राम

तहसील

जिला

(2)

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4) 4.088

(3) रोजवह -501

मनगवां

(1) रीवा

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6)

डगडगपुर वितरक के माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु.

(5) कार्यपालन यंत्री , क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा, म. प्र.

प. क्र. 241 - प्रशा. - भू-अर्जन- 2015-16.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के डगडगपुर वितरक में माइनर एवं सब - माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण नगर/ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(4) 6.297 मनगवां (2)

(1) रीवा

(3) हीरूडीह 592

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

डगडगपुर वितरक के माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु. (6)

(5) कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा , म. प्र.

प. क्र. 243 - प्रशा.- भू- अर्जन- 2015-16.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . चूंकि बहुती नहर के डगडगपुर वितरक में माइनर एवं सब - माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण नगर/ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(4) 3.438 (2) मनगवां

(1) रीवा

(3) पुरवा उन्म-309

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6) डगडगपुर वितरक के माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु.

(5) कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा , म. प्र.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 जनवरी 2016

382

प. क्र. 245- प्रशा.- भू-अर्जन- 2015-16.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के डगडगपुर वितरक में माइनर एवं सब - माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की. जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(4) 11.070 (2) मनगवां

(1) रीवा

(3) टिकुरी

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6)

डगडगपुर वितरक के माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु .

(5) कार्यपालन यंत्री , क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा, म. प्र.

प. क्र. 247 -प्रशा. - भू- अर्जन- 2015-16.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के डगडगपुर वितरक में माइनर एवं सब - माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है: -

भूमि का विवरण

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(3)

(2)

(4) 3.375 मनगवां माजन रक्शा

(1) रीवा

अनुसूची

धारा 11 के द्वारा

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6)

डगडगपुर वितरक के माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु .

(5) कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा, म. प्र.

प. क्र. 249 - प्रशा . - भू-अर्जन- 2015-16.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के डगडगपुर वितरक में माइनर एवं सब - माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(4) 4.594 (1) रीवा

(2) मनगवां

(3) पुरवा कोठार 318

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन

का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6) डगडगपुर वितरक के माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु.

(5) कार्यपालन यंत्री , क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा, म. प्र.

383

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 जनवरी 2016

भाग 1 ]

प. क्र. 251 - प्रशा.- भू-अर्जन-2015-16.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के डगडगपुर वितरक में माइनर एवं सब माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(4) 1.969

(3) कोती-78

(2) मनगवां

(1) रीवा

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

डगडगपुर वितरक के माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु.

कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग जिला रीवा , (म. प्र. ) .

प. क्र. 253 - प्रशा.- भू-अर्जन- 2015-16.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4) अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रर्योग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के डगडगपुर वितरक में माइनर एवं सब माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण

नगर/ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(4) 0.482 (2) मनगवां

(1) रीवा

(3) तखत टोला 221

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6) डगडगपुर वितरक के माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु.

(5) कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग जिला रीवा , (म. प्र. ) .

प. क्र. 255- प्रशा.- भू-अर्जन- 2015-16.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के डगडगपुर वितरक में माइनर एवं सब माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-

भूमि का विवरण नगर/ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(4) 5.669 (2) मनगवां

(1) रीवा

(3) डगरदुआ 199

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6) डगडगपुर वितरक के माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु .

(5) कार्यपालन यंत्री , क्योटी नहर संभाग जिला रीवा, (म. प्र. ) .

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 जनवरी 2016

384

प. क्र. 257- प्रशा. - भू-अर्जन- 2015-16.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) अर्जित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के डगडगपुर वितरक में माइनर एवं सब माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू - अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण

लगभग क्षेत्रफल

नगर/ग्राम

जिला तहसील

(हे. में)

(3)

(4) (2)

(1)

5.625

सिगटी-543

मनगवां

रीवा

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन धारा 11 के द्वारा

का वर्णन

प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6)

डगडगपुर वितरक के माइनर नहर

के निर्माण कार्य हेतु.

(5) कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग जिला रीवा, ( म. प्र. ) .

प. क्र. 259 - प्रशा. - भू- अर्जन- 2015-16.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के डगडगपुर वितरक में माइनर एवं सब माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण

लगभग क्षेत्रफल

नगर/ग्राम

जिला तहसील

(हे. में)

(4)

(3)

(2)

(1)

परासी-285

4.050 मनगवां

रीवा

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन धारा 11 के द्वारा

का वर्णन

प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर डगडगपुर वितरक के माइनर नहर

के निर्माण कार्य हेतु .

संभाग जिला रीवा, (म. प्र. ) .

प. क्र. 261 - प्रशा. - भू-अर्जन- 2015-16.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के डगडगपुर वितरक में माइनर एवं सब माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण

लगभग क्षेत्रफल

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

(हे. में)

(3)

(4) (2)

4.781 (1) रीवा

रनगढ़ -490

मनगवां

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन धारा 11 के द्वारा

का वर्णन प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

डगडगपुर वितरक के माइनर नंहर के निर्माण कार्य हेतु.

कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग जिला रीवा , ( म. प्र. ) .

385

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 जनवरी 2016

भाग 1 ]

प. क्र. 263- प्रशा. - भू-अर्जन- 2015-16.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के डगडगपुर वितरक में माइनर एवं सब माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है: -

भूमि का विवरण

लगभग क्षेत्रफल

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

(हे. में)

(4)

(3)

(2)

(1)

4.350

सुजी पुरवा

रीवा मनगवां

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन

का वर्णन

धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

डगडगपुर वितरक के माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु.

कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग जिला रीवा, ( म. प्र. ) .

प. क्र. 265 - प्रशा.- भू- अर्जन- 2015-16.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के डगडगपुर वितरक में माइनर एवं सब माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण

लगभग क्षेत्रफल

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

(हे. में)

(4)

(3)

(2)

(1)

0.080 मनगवां

रीवा

डूड़ा-214

अनुसूची

धारा 11 के द्वारा

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

डगडगपुर वितरक के माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु.

कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग जिला रीवा , (म. प्र. ) .

प. क्र. 267 - प्रशा. - भू- अर्जन- 2015-16.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिताः अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के डगडगपुर वितरक में माइनर एवं सब माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण

लगभग क्षेत्रफल

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

(हे. में)

(4) (2)

3.000

(3) बहेरा-349

मनगवां

(1) रीवा

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6)

डगडगपुर वितरक के माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु.

(5) कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग जिला रीवा, ( म. प्र. ) .

386

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 जनवरी 2016

प. क्र. 269 - प्रशा. - भू- अर्जन- 2015-16.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) अर्जित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के डगडगपुर वितरक में माइनर एवं सब माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण

नगर/ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(3)

(4) (2)

(1)

6.750

इटहाई -30

रीवा मनगवां

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन धारा 11 के द्वारा

का वर्णन

प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6)

डगडगपुर वितरक के माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु.

(5) कार्यपालन यंत्री , क्योटी नहर संभाग जिला रीवा, (म. प्र. ) .

प. क्र. 271 - प्रशा . - भू- अर्जन- 2015-16.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के डगडगपुर वितरक में माइनर एवं सब माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण

लगभग क्षेत्रफल

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

(हे. में)

(4) (2)

(3)

(1)

6.750 रीवा

तेंदुआ कोठार

मनगवां

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

डगडगपुर वितरक के माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु.

कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग जिला रीवा, (म. प्र. ) .

प. क्र. 273 - प्रशा.- भू-अर्जन- 2015-16.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) अर्जित ' भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के डगडंगपुर वितरक में माइनर एवं सब माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(4) (2)

(3)

(1)

7.431

बेलहाई -404

रीवा मनगवां

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6)

(5) कार्यपालन यंत्री , क्योटी नहर संभाग जिला रीवा, (म. प्र. ) .

डगडगपुर वितरक के माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु .

387

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 जनवरी 2016

भाग 1 ]

प. क्र. 275- प्रशा. - भू-अर्जन- 2015-16.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के डगडगपुर वितरक में माइनर एवं सब माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

लगभग क्षेत्रफल

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

(हे. में)

(4)

(3)

(2)

(1)

1.080 रीवा

तेदुआ उन्-229

मनगवां

सार्वजनिक प्रयोजन धारा 11 के द्वारा

का वर्णन

प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6)

डगडगपुर वितरक के माइनर नहर

के निर्माण कार्य हेतु .

(5) कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग जिला रीवा, (म. प्र. ) .

प. क्र. 277 - प्रशा.- भू-अर्जन- 2015-16.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के डगडगपुर वितरक में माइनर एवं सब माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण

लगभग क्षेत्रफल

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

(हे. में)

(4)

(3)

(2)

(1)

14.841 रीवा मनगवां रमपुरवा

491

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन धारा 11 के द्वारा

का वर्णन

प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री , क्योटी नहर डगडगपुर वितरक के माइनर नहर

के निर्माण कार्य हेतु .

संभाग जिला रीवा, ( म. प्र. ) .

प. क्र. 279- प्रशा.- भू-अर्जन-2015-16.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के डगडगपुर वितरक में माइनर एवं सब माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण जिला

लगभग क्षेत्रफल

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

(हे. में)

(4)

(3)

(2)

0.300

पोंडी-324

(1) रीवा सिरमौर

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन

का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

डगडगपुर वितरक के माइनर नहर

के निर्माण कार्य हेतु.

कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग जिला रीवा , ( म. प्र. ) .

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 जनवरी 2016

388

प. क्र. 281 - प्रशा.- भू-अर्जन-2015-16.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के डगडगपुर वितरक में माइनर एवं सब माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण

नगर/ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(4)

(3)

(2)

4.056 (1) रीवा

बुसौल -39

मनगवां

1

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन

का वर्णन

धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

डगडगपुर वितरक के माइनर नहर

के निर्माण कार्य हेतु .

कार्यपालन यंत्री , क्योटी नहर संभाग जिला रीवा, (म. प्र. ) .

प. क्र. 283 - प्रशा . - भू-अर्जन- 2015-16.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के डगडगपुर वितरक में माइनर एवं सब माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण

लगभग क्षेत्रफल

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

(हे. में)

(4)

(3)

(2)

(1)

5.727 रीवा मनगवां जोरौट 181

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन धारा 11 के द्वारा

का वर्णन

प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

डगडगपुर वितरक के माइनर नहर

के निर्माण कार्य हेतु .

कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग जिला रीवा, ( म. प्र. ) .

प. क्र. 285 - प्रशा.- भू- अर्जन- 2015-16.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4) अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के डगडगपुर वितरक में माइनर एवं सब माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण

लगभग क्षेत्रफल

नगर/ग्राम

जिला तहसील

(हे. में)

(4)

4.080 (2) सिरमौर

(1) रीवा

(3) अकौरी नं. -1 2

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन

का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6)

डगडगपुर वितरक के माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु.

(5) कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग जिला रीवा, (म. प्र. ) .

389

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 जनवरी 2016

भाग 1 ]

प. क्र. 287- प्रशा. - भू-अर्जन- 2015-16.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के डगडगपुर वितरक में माइनर एवं सब माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण

नगर/ग्राम

जिला तहसील

(3)

(2)

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4) 0.083

बघेला-25

मनगवां

(1) रीवा

1

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

डगडगपुर वितरक के माइनर नहर

के निर्माण कार्य हेतु .

कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग जिला रीवा, ( म. प्र. ) .

प. क्र. 289- प्रशा.- भू-अर्जन- 2015-16.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4) अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के डगडगपुर वितरक में माइनर एवं सब माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण

नगर/ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4)

(3)

(1)

(2)

8.061 रीवा

गुढ़वा-134

मनगवां

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

डगडगपुर वितरक के माइनर नहर

के निर्माण कार्य हेतु .

कार्यपालन यंत्री , क्योटी नहर संभाग जिला रीवा, ( म. प्र. ) .

प. क्र. 291 - प्रशा.- भू-अर्जन- 2015-16.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के डगडगपुर वितरक में माइनर एवं सब माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण

लगभग क्षेत्रफल

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

(हे. में) (4)

0.600

(3) नौतिया-276

(2) मनगवां

(1) रीवा

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6) डगडगपुर वितरक के माइनर नहर के निर्माण कार्य हे.तु.

(5) कार्यपालन यंत्री , क्योटी नहर संभाग जिला रीवा , ( म. प्र. ) .

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 जनवरी 2016

390

प. क्र. 293 - प्रशा.- भू-अर्जन-2015-16.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4) अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के डगडगपुर वितरक में माइनर एवं सब माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है . इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण

नगर/ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4)

(3)

(2)

2.700

सिरसा-544

मनगवां

(1) रीवा

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6)

डगडगपुर वितरक के माइनर नहर

के निर्माण कार्य हेतु .

(5) कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग जिला रीवा, ( म. प्र. ) .

प. क्र. 295- प्रशा.- भू-अर्जन- 2015-16.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के डगडगपुर वितरक में माइनर एवं सब माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण

नगर/ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(3)

(4) (2)

4.200 (1) रीवा मनगवां मझगवां नं. 1, 458

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

डगडगपुर वितरक के माइनर नहर

के निर्माण कार्य हेतु.

कार्यपालन यंत्री , क्योटी नहर संभाग जिला रीवा, ( म. प्र. ) .

प. क्र. 297- प्रशा . - भू-अर्जन-2015-16.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के डगडगपुर वितरक में माइनर एवं सब मांइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है . इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(4)

2.886 (2) सिरमौर

(1) रीवा

(3) मझपटिया- 454

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(5)

(6) डगडगपुर वितरक के माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु.

कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग जिला रीवा, (म. प्र. ) .

391

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 जनवरी 2016

भाग 1 ]

प. क्र. 299 - प्रशा. - भू-अर्जन- 2015-16.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के डगडगपुर वितरक में माइनर एवं सब माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण

नगर/ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(4)

(3)

10.200 (2) सिरमौर

(1) रीवा

धमाका-25 8

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6)

डगडगपुर वितरक के माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु.

(5) कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग जिला रीवा, ( म. प्र. ) .

प. क्र. 301 - प्रशा.- भू-अर्जन- 2015-16.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के डगडगपुर वितरक में माइनर एवं सब माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(4)

(3)

(2)

6.624 मनगवां

(1) रीवा

मढ़ासिगरा न 432

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

डगडगपुर वितरक के माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु.

कार्यपालन यंत्री , क्योटी नहर संभाग जिला रीवा, (म. प्र. ) .

प. क्र. 303- प्रशा. - भू-अर्जन- 2015-16.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) अर्जित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के डगडगपुर वितरक में माइनर एवं सब माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण नगर/ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(4) 15.777

(3) घोपी -151

(2) मनगवां

(1) रीवा

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6) डगडगपुर वितरक के माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु .

(5) कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग जिला रीवा, (म. प्र. ) .

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 जनवरी 2016

392

प. क्र. 305 - प्रशा .- भू-अर्जन- 2015-16.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) अर्जित भूमि की , अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के डगडगपुर वितरक में माइनर एवं सब माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण . रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(4) (2)

(1)

2.700 रीवा मनगवां

(3) मेहरवानगंज 480

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6)

डगडगपुर वितरक के माइनर नहर

के निर्माण कार्य हेतु .

(5) कार्यपालन यंत्री , क्योटी नहर संभाग जिला रीवा, ( म. प्र. ) .

प. क्र. 307 - प्रशा.- भू-अर्जन- 2015-16.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के डगडगपुर वितरक में माइनर एवं सब माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(4) (2)

(3)

(1)

7.400 रीवा मनगवां पहरखा-2 94

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

डगडगपुर वितरक के माइनर नहर

के निर्माण कार्य हेतु .

कार्यपालन यंत्री , क्योटी नहर संभाग जिला रीवा, ( म. प्र. ) .

प. क्र. 309 - प्रशा . - भू- अर्जन- 2015-16.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के डगडगपुर वितरक में माइनर एवं सब माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण

लगभग क्षेत्रफल

नगर/ग्राम

जिला तहसील

(हे. में) (4) (2)

1.740

(3) तेलिया -232

मनगवां

(1) रीवा

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6)

डगडगपुर वितरक के माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु.

(5) कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग जिला रीवा, ( म. प्र. ) .

393

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 जनवरी 2016

भाग 1 ]

प. क्र. 311 - प्रशा. - भू-अर्जन- 2015-16.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के डगडगपुर वितरक में माइनर एवं सब माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(4)

(3)

(2)

(1)

1.560 मनगवां ऊँचा

रीवा

टोला-36

अनुसूची

धारा 11 के द्वारा

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6)

डगडगपुर वितरक के माइनर नहर

के निर्माण कार्य हेतु .

(5) कार्यपालन यंत्री , क्योटी नहर संभाग जिला रीवा , (म. प्र. ) .

प. क्र. 313 - प्रशा.- भू-अर्जन- 2015-16.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) अर्जित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: चूंकि बहुती नहर के डगडगपुर वितरक में माइनर एवं सब माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण

नगर/ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(4)

(3)

(2)

(1)

2.931 रीवा

सर नं. 1 , 519

मनगवां

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन धारा 11 के द्वारा

का वर्णन

प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

डगडगपुर वितरक के माइनर नहर

के निर्माण कार्य हेतु.

कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग जिला रीवा, (म. प्र. ) .

प. क्र. 315 - प्रशा.- भू-अर्जन- 2015-16.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) अर्जित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने कीसंभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के डगडगपुर वितरक में माइनर एवं सब माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(4) (2)

(1)

12.291 रीवा

(3) गंगेव नं. 1 ,

मनगवां

120

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर डगडगपुर वितरक के माइनर नहर

के निर्माण कार्य हेतु.

संभाग जिला रीवा, (म. प्र. ) .

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 जनवरी 2016

394

प. क्र. 317- प्रशा.- भू-अर्जन- 2015-16.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के डगडगपुर वितरक में माइनर एवं सब माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के. भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है . इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक़ समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण

लगभग क्षेत्रफल

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

(हे. में)

(4)

(3)

(2)

0.563

पिपरी -304

सिरमौर

(1) रीवा

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन धारा 11 के द्वारा

का वर्णन

प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6)

डगडगपुर वितरक के माइनर नहर

के निर्माण कार्य हेतु..

(5) कार्यपालन यंत्री , क्योटी नहर संभाग जिला रीवा, ( म. प्र. ) .

प. क्र. 319 - प्रशा. - भू-अर्जन- 2015-16.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) अर्जित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमिअर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के डगडगपुर वितरक में माइनर एवं सब माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है . इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(4) (2) (3)

5.031

र्बोही-335

मनगवां

(1) रीवा

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

डगडगपुर वितरक के माइनर नहर

के निर्माण कार्य हेतु.

कार्यपालन यंत्री , क्योटी नहर संभाग जिला रीवा, ( म. प्र. ) .

प. क्र. 321 - प्रशा.- भू-अर्जन- 2015-16.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने 'की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के डगडगपुर वितरक में माइनर एवं सब माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(4) 3.284 (2) मनगवां

(1) रीवा

(3) सोहरिया 566

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन

का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6) डगडगपुर वितरक के माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु.

(5) कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग जिला रीवा, ( म. प्र. ) .

395

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 जनवरी 2016

भाग 1 ]

प. क्र. 323 - प्रशा.- भू-अर्जन- 2015-16.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के डगडगपुर वितरक में माइनर एवं सब माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण

लगभग क्षेत्रफल

नगर/ग्राम

जिला तहसील

(हे. में)

(4) (2)

(3)

3.000

खम्हरिया-104

सिरमौर

(1) रीवा

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन धारा 11 के द्वारा

का वर्णन

प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

डगडगपुर वितरक के माइनर नहर

के निर्माण कार्य हेतु .

कार्यपालन यंत्री , क्योटी नहर संभाग जिला रीवा , ( म. प्र. ) .

प. क्र. 325- प्रशा. - भू-अर्जन- 2015-16.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के डगडगपुर वितरक में माइनर एवं सब माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(4)

(3)

(2)

(1)

9.158 रीवा

मढी खुर्द 437

मनगवां

अनुसूची

धारा 11 के द्वारा

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

डगडगपुर वितरक के माइनर नहर

के निर्माण कार्य हेतु.

कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग जिला रीवा, ( म. प्र. ) .

प. क्र. 327- प्रशा.- भू-अर्जन- 2015-16.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) अर्जित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने कीसंभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के डगडगपुर वितरक में माइनर एवं सब माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण

लगभग क्षेत्रफल तहसील नगर/ग्राम

जिला

(हे. में)

(4) (2)

3.543

(3) बरौहा -336

(1) रीवा मनगवां

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6)

डगडगपुर. वितरक के माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु .

(5) कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग जिला रीवा, ( म. प्र. ) .

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 जनवरी 2016

396

प. क्र. 329 -प्रशा. - भू-अर्जन-2015-16.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के डगडगपुर वितरक में माइनर एवं सब माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण

नगर/ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4)

(3)

(2)

4.200 मनगवां

(1) रीवा

पुरवा-315

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन कां वर्णन

धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6)

डगडगपुर वितरक के माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु.

(5) कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग जिला रीवा, ( म. प्र. ) .

प. क्र. 331 - प्रशा. - भू-अर्जन- 2015-16.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) अर्जित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के डगडगपुर वितरक में माइनर एवं सब माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण

नगर/ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(4)

(3)

(2)

7.650

समान-521

मनगवां

(1) रीवा

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6)

डगडगपुर वितरक के माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु.

(5) कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग जिला रीवा, (म. प्र. ) .

प. क्र. 333- प्रशा.- भू-अर्जन- 2015-16.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के डगडगपुर वितरक में माइनर एवं सब माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण नगर/ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (2)

(4) 2.400 मनगवां

(1) रीवा

(3) बुसौली नं. 3 382

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6) डगडगपुर वितरक के माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु .

(5) कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग जिला रीवा, ( म. प्र. ) .

397

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 जनवरी 2016

भाग 1 ]

प. क्र. -भू-अर्जन-2015-16.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचितं प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के डगडगपुर वितरक में माइनर एवं सब माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है. एवं कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण नगर/ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4) 2.700 (2) मनगवां

(1) रीवा

(3) अधीहा नं. 2, 11

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6) डगडगपुर वितरक के माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु.

(5) कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग जिला रीवा, (म. प्र. ).

प. क्र. 337 - प्रशा.- भू-अर्जन- 2015-16.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4) अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के डगडगपुर वितरक में माइनर एवं सब माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(4) (2)

2.463 (1) रीवा नईगढ़ी

(3) गेरूआरी सेंगरान-2 45

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6) डगडगपुर वितरक के माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु.

(5) कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग जिला रीवा, (म. प्र. ) .

प. क्र. 339 - प्रशा.- भू- अर्जन- 2015-16 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के डगडगपुर वितरक में माइनर एवं सब माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण नगर/ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(4)

2.574 (1) रीवा

(2) नईगढ़ी

(3) डाढ़ 387

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6) डगडगपुर वितरक के माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु .

(5) कार्यपालन यंत्री , क्योटी नहर संभाग जिला रीवा, (म. प्र. ) .

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 जनवरी 2016

398

प. क्र. 341 - प्रशा.- भू-अर्जन- 2015-16 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के डगडगपुर वितरक में माइनर एवं सब माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(4) (1)

0.900 रीवा

(2) नईगढ़ी

(3) उमरिया लखन-70

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6)

डगडगपुर वितरक के माइनर नहर

के निर्माण कार्य हेतु.

(5) कार्यपालन यंत्री , क्योटी नहर संभाग जिला रीवा, (म. प्र. ) .

प. क्र. 343 - प्रशा. - भू-अर्जन - 2015-16.- चूंकि , राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के डमडगपुर वितरक में माइनर एवं सब माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(4)

(3)

(2)

(1)

4.200 रीवा

फुलहा-647

नईगढ़ी

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

डगडगपुर वितरक के माइनर नहर

के निर्माण कार्य हेतु .

कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग जिला रीवा, ( म. प्र. ) .

प. क्र. 345 - प्रशा.- भू-अर्जन-2015-16.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के डगडगपुर वितरक में माइनर एवं सब माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण

लगभग क्षेत्रफल

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

(हे. में)

(4)

(3)

(2)

11.460 (1) रीवा

मड़ना-812

नईगढ़ी

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6)

डगडगपुर वितरक के माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु.

(5) कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग जिला रीवा, ( म. प्र. ) .

399

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 जनवरी 2016

भाग 1 ]

प. क्र. अशा.- भू- अर्जन 2015-16.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के डगडगपुर वितरक में माइनर एवं सब माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

(3)

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4) 0.630 (1) रीवा

जौगिया -355

(2) नईगढ़ी

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6)

डगडगपुर वितरक के माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु .

(5) कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग जिला रीवा , ( म. प्र. ) .

प. क्र. 349- प्रशा. - भू-अर्जन- 2015-16.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के डगडगपुर वितरक में माइनर एवं सब माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण

तहसील

जिला

नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(4) : 0.070

(3) बेलसा

(1) रीवा नईगढ़ी (2)

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6) डगडगपुर वितरक के माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु.

(5) कार्यपालन यंत्री , क्योटी नहर संभाग जिला रीवा, ( म. प्र. ) .

प. क्र. 351 - प्रशा.- भू-अर्जन- 2015-16.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के डगडंगपुर वितरक में माइनर एवं सब माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण नगर/ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(4) 3.540 (1) रीवा

(3) जोधपुर-357

(2) नईगढ़ी

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6)

डगडगपुर वितरक के माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु .

(5) कार्यपालन यंत्री , क्योटी नहर संभाग जिला रीवा, (म. प्र. ) .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. एल. साकेत, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 29 January 2016. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2016-01-29.05.Ordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2016-01-29.05.Ordinary.