मध्यप्रदे श शास
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
प्राधिकार से प्रकाशित
भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 5 फरवरी 2016- माघ 16 , शक 1937
क्रमांक 6 ]
विषय-सूची
1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश , ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, भाग
(3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.
भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.
भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं.
( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन , भाग 4.-(क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक,
(3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख ) ( 1 ) अध्यादेश , ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम,
(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, (2 ) अंतिम नियम.
भाग १
राज्य शासन के आदेश
सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल भोपाल, दिनांक 7 जनवरी 2016
क्र. ई- 1-08-2016-5- एक. श्री अनुपम राजन, भाप्रसे ( 1993 ) , आयुक्त, जनसम्पर्क के अवकाश पर रहने के फलस्वरूप उनके कर्तव्य पर उपस्थित होने की अवधि तक उनका प्रभार श्री एस. के. मिश्रा, भाप्रसे ( 1991 ) , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जनसम्पर्क विभाग , अप्रवासी भारतीय विभाग तथा प्रमुख सचिव , मुख्यमंत्री एवं प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश कृषि उद्योग विकास निगम को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ सौंपा जाता है.
(2 ) श्री शिवशेखर शुक्ला, भाप्रसे ( 1994 ) , सचिव , मध्यप्रदेश शासन , खनिज साधन विभाग तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश खनिज विकास निगम के अवकाश पर रहने पर उनका प्रभार श्री अनुपम राजन, भाप्रसे ( 1993 ) , आयुक्त, जनसम्पर्क को सौंपा गया था. अब श्री अनुपम राजन के अवकाश पर रहने के फलस्वरूप श्री शिवशेखर शुक्ला, भाप्रसे ( 1994 ) , सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग तथा प्रबंध संचालक, मंध्यप्रदेश खनिज विकास निगम के कर्तव्य पर उपस्थित होने की अवधि तक उनका प्रभार श्री अजातशत्रु श्रीवास्तव , भाप्रसे ( 1996 ) , आयुक्त-सह- संचालक, पुरातत्व एवं संग्रहालय एवं कार्यपालक संचालक, पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन ( एप्को ) ( अतिरिक्त प्रभार ) तथा प्रबंध संचालक, मध्य प्रदेश राज्य भंडार गृह निगम को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ सौंपा जाता है .
401
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2016.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 फरवरी 2016
402
क्र. ई- 5-457- आयएएस- लीव-5 - एक. ( 1 ) श्रीमती कंचन जैन आयएएस, महानिदेशक, आर.सी.व्ही.पी. नरोन्हा प्रशासन अकादमी, भोपाल तथा पदेन अपर मुख्य सचिव , सामान्य प्रशासन विभाग (विधिक एवं सतर्कता प्रकोष्ठ ) को समसंख्यक आदेश दिनांक 14 दिसम्बर 2015 द्वारा दिनांक 21 दिसम्बर 2015 से 2 जनवरी 2016 तक तेरह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, में आंशिक संशोधन करते हुए अब उन्हें दिनांक 21 से 30 दिसम्बर 2015 तक दस दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है . उक्त अवकाश के साथ दिनांक 19 एवं 20 दिसम्बर 2015 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
(2 ) शेष कंडिकाएं समसंख्यक आदेश दिनांक 14 दिसम्बर 2015 अनुसार यथावत् रहेंगी.
क्र. ई- 5-917- आयएएस- लीव-5 - एक. ( 1 ) श्री सौरभ कुमार सुमन, आयएएस , मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, बैतूल को दिनांक 5 से 19 फरवरी 2016 तक पन्द्रह दिवस का पितृत्व अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 20, 21 एवं 22 फरवरी 2016 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.
(2 ) अवकाश से लौटने पर श्री सौरभ कुमार सुमन को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, बैतूल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(3 ) अवकाशकाल में श्री सौरभ कुमार सुमन को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सौरभ कुमार सुमन अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
भोपाल , दिनांक 8 जनवरी 2016
क्र. ई- 1-460-2015-5- एक. श्री प्रवेश शर्मा, भाप्रसे ( 1982 ) , पदस्थापना हेतु प्रतीक्षारत को अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न विशेष आयुक्त ( समन्वय ) , मध्य प्रदेश भवन, नई दिल्ली पदस्थ किया जाता है.
(2 ) उपरोक्तानुसार श्री प्रवेश शर्मा द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन भाप्रसे ( वेतन ) नियमावली 2007 के नियम 9 के अंतर्गत विशेष आयुक्त ( समन्वय ) , मध्यप्रदेश भवन, नई दिल्ली के असंवर्गीय पद्म को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में ऊपर दर्शित नियमों की अनुसची- II में सम्मिलित अध्यक्ष , राजस्व मंडल के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है.
( 3) उपरोक्त पद 1 के अनुक्रम में श्री प्रवेश शर्मा द्वारा विशेष आयुक्त ( समन्वय ) , मध्य प्रदेश भवन, नई दिल्ली का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री आर . के. चतुर्वेदी, भाप्रसे ( 1987 ) , वि. क. अ.- सह- आवासीय आयुक्त, मध्यप्रदेश भवन , नई दिल्ली तथा विशेष आयुक्त ( समन्वय ) , मध्यप्रदेश भवन, नई दिल्ली ( अतिरिक्त प्रभार ) केवल विशेष आयुक्त ( समन्वय ) , मध्य प्रदेश भवन , नई दिल्ली (अतिरिक्त प्रभार ) के अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.
भोपाल , दिनांक 12 जनवरी 2016
क्र. ई- 1-11-2016-5- एक. श्री अभिषेक सिंह, भाप्रसे (2009 ) , संचालक, भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ आगामी आदेश तक, संचालक, भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.
क्र. ई- 1-16-2016-5- एक.- इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 12 जनवरी , 2016 को एतद्वारा निरस्त करते हुये , अब नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में दर्शाये भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना ( 3 ) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से, पदस्थ किया जाता है: - क्र.
अधिकारी का नाम तथा वर्तमान पदस्थापना
(1)
(2)
नवीन पदस्थापना
खाना ( 3 ) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया
(4)
(3)
संभागीय कमिश्नर
प्रबंध संचालक,
मध्यप्रदेश राज्य नागरिक
आपूर्ति निगम
1 श्री फैज अहमद किदवई ( 1996 ) मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ( एन. एच. एम. ) तथा संचालक, एड्स का अतिरिक्त प्रभार.
403
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 फरवरी 2016
भाग 1 ]
(2)
(1)
2. श्रीमती जयश्री कियावत (2000) कलेक्टर धार.
(4)
(3)
अपर सचिव
मिशन संचालक,
म. प्र . शासन.
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ( एन. एच. एम. )
तथा संचालक, एड्स का अतिरिक्त प्रभार.
कलेक्टर, गुना
3. श्री राजेश कुमार जैन ( 2005 ) संचालक, लोक शिक्षण
कलेक्टर धार
4. श्री श्रीमन शुक्ला ( 2007)
कलेक्टर, गुना.
भोपाल , दिनांक 13 जनवरी 2016
क्र. 5-2016- आयएएस- लीव-5- एक. ( 1 ) श्री आशीष सक्सेना, भाप्रसे, उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग, मंत्रालय , भोपाल को दिनांक 23 से 30 जनवरी 2016 तक आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
(2 ) अवकाश से लौटने पर श्री आशीष सक्सेना को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न, उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3 ) अवकाशकाल में श्री आशीष सक्सेना को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आशीष सक्सेना अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य रहते रहते .
क्र. ई- 1-7-2016-5-एक. भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग , नई दिल्ली द्वारा श्री अशोक वर्णवाल , भाप्रसे ( 91 ) , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग तथा उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग का नामांकन दिनांक 17 से 24 जनवरी 2016 तक ब्राजील जाने वाले राष्ट्रीय प्रतिनिधि मण्डल में शामिल किया गया है.
श्री अशोक वर्णवाल , भाप्रसे ( 91 ) के उक्त प्रोग्राम में भाग लेने की अवधि में उनका प्रभार श्री अजीत केसरी , भाप्रसे ( 90 ) , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , सहकारिता विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थाई रूप से सौंपा जाता है.
क्र. ई - 1-456-2015-5- एक. श्री आर . के. चतुर्वेदी , भाप्रसे (1987 ) , वि. क. अ. सह-आवासीय आयुक्त, मध्यप्रदेश भवन, नई दिल्ली की सेवाएं भारत सरकार कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय , कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग में संयुक्त सचिव के पद पर नियुक्ति के लिये सौंपे जाने के फलस्वरूप उनके कार्य का प्रभार अतिरिक्त रूप से श्री प्रवेश शर्मा, भाप्रसे ( 1982 ) विशेष आयुक्त ( समन्वय ) , म. प्र. भवन, नई दिल्ली को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थाई रूप से सौंपा जाता है.
क्र. ई-1-456-2015-5-एक. श्री आर. के. चतुर्वेदी, भा.प्र.से. (1987 ) , वि. क. अ. सह- आवासीय आयुक्त, मध्यप्रदेश भवन, नई दिल्ली की सेवाएं भारत सरकार कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय , कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग में संयुक्त सचिव के पद पर नियुक्ति के लिये सौंपी जाती हैं.
क्र. ई- 5-570- आयएएस- लीव- 5- एक. ( 1 ) श्री अजीत केसरी , भाप्रसे. , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , सहकारिता विभाग को दिनांक 6 जनवरी 2016 को एक दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.
(2 ) अवकाशकाल में श्री अजीत केसरी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(3 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अजीत केसरी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
क्र. ई- 5-971 - आयएएस- लीव-5- एक. ( 1 ) श्रीमती हर्षिका सिंह, आयएएस. , अनुविभागीय अधिकारी , वारासिवनी , जिला बालाघाट को दिनांक 14 से 23 दिसम्बर 2015 तक दस दिन का अर्जित अवकाश दिनांक 24 एवं 25 दिसम्बर 2015 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति सहित कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.
(2) अवकाशकाल में श्रीमती हर्षिका सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(3 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती हर्षिका सिंह अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 फरवरी 2016
404
भोपाल , दिनांक 19 जनवरी 2016
क्र. ई- 1-21-2016-5- एक. श्री राधेश्याम जुलानिया, भाप्रसे, (1985 ) अपर मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश शासन, जल संसाधन को दिनांक 17 से 23 जनवरी 2016 तक river basin management - विषय पर Exposure visit में सम्मिलित होने हेतु आस्ट्रेलिया की विदेश यात्रा की अनुमति दी गई है.
(2 ) श्री राधेश्याम जुलानिया , भाप्रसे , ( 1985 ) के उक्त प्रोग्राम में भाग लेने की अवधि में उनका प्रभार श्री रजनीश वैश, भाप्रसे (85 ) , उपाध्यक्ष, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण एवं पदेन अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नर्मदा घाटी विकास विभाग तथा प्रबंध संचालक, नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड ( एनबीपीसी एल) तथा वि. क. अ. सह- सदस्य, ( पुनर्वास ) , नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थाई रूप से सौंपा जाता है .
क्र. 1-26-2016-5 - एक. श्री अमर सिंह बघेल, भाप्रसे, अपर कलेक्टर, धार को अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन पदस्थ किया जाता है .
क्र. ई- 316-73 - आयएएस- लीव- 5- एक. ( 1 ) श्री मालसिंह भयड़िया, आयएएस. , संयुक्त आयुक्त, रोजगार गारंटी परिषद, भोपाल 11 जनवरी से 6 फरवरी 2016 तक सत्ताइस दिन अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 9 , 10 जनवरी एवं 7 फरवरी 2016 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
(2) अवकाश से लौटने पर श्री मालसिंह भयड़िया को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न, संयुक्त आयुक्त, रोजगार गारंटी परिषद, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(3) अवकाशकाल में श्री मालसिंह भयड़िया को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मालसिंह भयड़िया उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
क्र. ई - 5-501 - आयएएस- लीव- 5 - एक. ( 1 ) श्री बी. आर. नायडू, आयएएस, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग को दिनांक 8 से 12 फरवरी 2016 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 7 एवं 13 , 14 फरवरी 2016 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
[ भाग 1 (2) श्री बी. आर. नायडू, की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री अशोक कुमार शाह, भाप्रसे, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, अनुसूचित जाति कल्याण तथा प्रबंध संचालक, अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री बी. आर. नायडू, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) श्री बी. आर. नायडू, द्वारा कलेक्टर, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, अनुसूचित जनजाति कल्याण का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री अशोक कुमार शाह उक्त प्रभार से मुक्त होंगे.
(5) अवकाशकाल में श्री बी. आर. नायडू, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री बी. आर. नायडू, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
क्र. ई- 5-632 - आयएएस- लीव - 5- एक. ( 1 ) श्री अनुपम राजन, आयएएस. , आयुक्त, जनसम्पर्क, मध्यप्रदेश को दिनांक 5 से 23 जनवरी 2016 तक उन्नीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
(2 ) अवकाश से लौटने पर श्री अनुपम राजन को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न, आयुक्त, जनसम्पर्क , म. प्र. के पदं पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3 ) अवकाशकाल में श्री अनुपम राजन को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अनुपम राजन अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
क्र. ई- 5-845- आयएएस- लीव- 5 - एक.-( 1 ) श्री के. सी. जैन, आयएएस. , अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग को आदेश दिनांक 25 से 30 जनवरी 2016 तक कुल छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . उक्त अवकाश के साथ दिनांक 31 जनवरी 2016 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
(2) अवकाश से लौटने पर श्री के. सी. जैन को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न, अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
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मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 फरवरी 2016
भाग 1 ]
(3 ) अवकाशकाल में श्री के. सी. जैन को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री के. सी. जैन उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
क्र. ई- 5-869- आयएएस- लीव- 5 - एक. ( 1 ) श्री अजय गुप्ता, आयएएस. , उप सचिव, मध्य प्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग को दिनांक 3 नवम्बर 2015 को एक दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.
(2 ) अवकाशकाल में श्री अजय गुप्ता को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(3 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अजय गुप्ता अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
भोपाल, दिनांक 21 जनवरी 2016
क्र. ई- 1-35-2016-5- एक. श्रीमती नेहा मारव्या सिंह , भाप्रसे (2011 ) , मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत तथा पदेन अपर कलेक्टर ( विकास ) , जबलपुर को अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न, मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत तथा पदेन अपर कलेक्टर ( विकास ) , दतिया पदस्थ किया जाता है.
भोपाल, दिनांक 22 जनवरी 2016
क्र. ई- 1-35-2016-5- एक.- इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 21 जनवरी 2016 द्वारा की गई श्रीमती नेहा मारव्या सिंह, भाप्रसे ( 2011 ) , मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत तथा पदेन अपर कलेक्टर ( विकास ) , जबलपुर की पदस्थापना में एतद्वारा आंशिक संशोधन करते हुये, अब उनकी सेवाएं स्कूल शिक्षा विभाग को सौंपते हुए, उन्हें अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक, अपर संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र पदस्थ किया जाता है .
(2 ) उपरोक्तानुसार श्रीमती नेहा मारव्या सिंह द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से राज्य शासन , भाप्रसे ( वेतन ) नियमावली 2007 के नियम 9 के अंतर्गत अपर संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में ऊपर दर्शित नियमों की अनुसची- II में सम्मिलित मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है .
क्र. ई- 5-564- आयएएस- लीव - 5- एक. ( 1 ) श्रीमती वीरा राणा , आयएएस. , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग को दिनांक 27 से 30 जनवरी 2016 तक चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 31 जनवरी 2016 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
(2 ) श्रीमती वीरा राणा की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री व्ही. एल. कांताराव , भाप्रसे विकअ- सह- आयुक्त, उद्योग , म. प्र. तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य उद्योग वस्त्र निगम एवं लघु उद्योग निगम को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ , अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, सौंपा जाता है .
(3) अवकाश से लौटने पर श्रीमती वीरा राणा को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) श्रीमती वीरा राणा द्वारा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री व्ही. एल. कांताराव उक्त प्रभार से मुक्त होंगे.
(5 ) अवकाशकाल में श्रीमती वीरा राणा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती वीरा राणा अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.
भोपाल, दिनांक 23 जनवरी 2016
क्र. ई- 1-13-2016-5- एक. श्री जी. पी . श्रीवास्तव, भाप्रसे (1997 ) , सचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ , आगामी आदेश तक प्रमुख राजस्व आयुक्त का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है .
(2 ) उपरोक्तानुसार श्री जी. पी. श्रीवास्तव , द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर श्री राजीव रंजन , भाप्रसे, ( 1989 ) विकअ-सह- आयुक्त, भू- अभिलेख एवं बंदोबस्त, ग्वालियर तथा पदेन प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग तथा प्रमुख राजस्व आयुक्त (अतिरिक्त प्रभार ) , केवल प्रमुख राजस्व आयुक्त के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे .
क्र. 421-278 - आयएएस- लीव- 5 - एक.- ( 1 ) श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव , आयएएस. , उप सचिव , मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग को दिनांक 10 से 19 फरवरी 2016 तक दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
(2) अवकाश से लौटने पर श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न, उप सचिव, मध्य प्रदेश शासन , नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
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(3 ) अवकाशकाल में श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
क्र. ई- 5-483- आयएएस - लीव-5- एक. ( 1 ) श्री के. के. सिंह आयएएस. , राहत आयुक्त एवं पदेन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व, पुनर्वास एवं पुनर्वास आयुक्त तथा प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग को दिनांक 14 से 18 दिसम्बर 2015 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है . उक्त अवकाश के साथ दिनांक 12 , 13 एवं 19, 20 दिसम्बर 2015 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
(2) अवकाशकाल में श्री के. के. सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
( 3 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री के. के. सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
क्र. ई- 5-479- आयएएस- लीव - 5 - एक.- ( 1 ) श्री प्रभांशु कमल, आयएएस. , प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, पशुपालन विभाग को दिनांक 1 से 6 फरवरी 2016 तक छह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 7 फरवरी 2016 का सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है .
( 2 ) श्री प्रभांशु कमल की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री अरूण तिवारी , भाप्रसे प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ -साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.
(3) अवकाश से लौटने पर श्री प्रभांशु कमल को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पशुपालन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) श्री प्रभांशु कमल द्वारा प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, पशुपालन विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री अरूण तिवारी उक्त प्रभार से मुक्त होंगे.
(5 ) अवकाशकाल में श्री प्रभांशु कमल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
( 6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री प्रभांशु कमल , अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 फरवरी 2016
क्र. ई- 5-525 - आयएएस- लीव- 5 - एक. ( 1 ) श्री आर. के. चतुर्वेदी , आयएएस . , तत्कालीन विकअ-सह- आवासीय आयुक्त, मध्यप्रदेश भवन, नई दिल्ली को दिनांक 4 से 8 जनवरी 2016 तक पांच दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 3 , 9 एवं 10 जनवरी 2016 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति दीं जाती है.
(2 ) अवकाशकाल में श्री आर. के. चतुर्वेदी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(3 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आर. के. चतुर्वेदी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
क्र. ई - 5-560- आयएएस लीव-5- एक. ( 1 ) श्री मोहम्मद सुलेमान, आयएएस . , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग को मा. मुख्य मंत्रीजी के नेतृत्व में प्रतिनिधि मण्डल के साथ सिंगापुर प्रवास पर रहने के अनुक्रम में दिनांक 17 से 19 जनवरी 2016 तक तीन दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.
(2) अवकाशकाल में श्री मोहम्मद सुलेमान को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(3 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मोहम्मद सुलेमान अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
क्र. ई- 5-631 - आयएएस- लीव-5 - एक.- ( 1 ) श्री संजय दुबे , आयएएस. , कमिश्नर, इन्दौर संभाग को दिनांक 22 से 29 दिसम्बर 2015 तक आठ दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.
( 2) अवकाशकाल में श्री संजय दुबे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(3 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री संजय दुबे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते.
क्र. ई- 5-772- आयएएस- लीव- 5- एक. ( 1 ) श्री पी. नरहरि, आयएएस. , कलेक्टर, जिला इन्दौर को दिनांक 26 दिसम्बर 2015 से 2 जनवरी 2016 तक आठ दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 24, 25 दिसम्बर 2015 एवं 3 जनवरी 2016 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
( 2 ) अवकाशकाल में श्री पी. नरहरि को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था .
( 3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री पी. नरहरि अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
407
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 फरवरी 2016
भाग 1 ]
क्र. ई- 5-948- आयएएस- लीव- 5- एक. ( 1 ) डॉ. अरूणा गुप्ता, भाप्रसे ( 2005 ) , कलेक्टर, जिला झाबुआ को दिनांक 2 से 30 मई 2016 तक उनतीस दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 1 मई 2016 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
(2) डॉ. अरूणा गुप्ता की अवकाश अवधि में श्री अनुराग चौधरी, भाप्रसे ( 2005 ) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, झाबुआ को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, कलेक्टर , जिला झाबुआ का प्रभार सौंपा जाता है.
(3) अवकाश से लौटने पर डॉ. अरूणा गुप्ता को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला झाबुआ के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) डॉ. अरूणा गुप्ता द्वारा कलेक्टर, जिला झाबुआ का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री अनुराग चौधरी कलेक्टर, जिला झाबुआ के प्रभार से मुक्त होंगे.
(5) अवकाशकाल में डॉ. अरूणा गुप्ता को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. अरूणा गुप्ता, अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.
भोपाल , दिनांक 25 जनवरी 2016
क्र. ई- 5-781 - आयएएस- लीव - 5- एक. ( 1 ) श्री आर. के. माथुर, आयएएस. , आयुक्त, सागर संभाग, सागर को समसंख्यक आदेश दिनांक 30 सितम्बर 2016 द्वारा दिनांक 11 से 20 जनवरी 2016 तक दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया है , में आंशिक संशोधन करते हुये अब उन्हें निम्नानुसार अवकाश स्वीकृत किया जाता है:-
1. दिनांक 11 जनवरी से 15 जनवरी 2016 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश ( कार्योत्तर ) दिनांक 16 एवं 17 जनवरी 2016 के सार्वजनिक अवकाश की अनुमति सहित.
2. दिनांक 31 दिसम्बर 2015 से दिनांक 8 जनवरी 2016 तक नौं दिन का लघुकृत अवकाश (कार्योत्तर ).
(2 ) अवकाशकाल में श्री आर. के. माथुर को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था .
(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आर. के. माथुर अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अॅन्टोनी डिसा , मुख्य सचिव.
भोपाल , दिनांक 8 जनवरी 2016
क्र. ई- 5-920 - आयएएस- लीव- 5 - एक. ( 1 ) श्री नीरज कुमार सिंह, आयएएस. , तत्कालीन अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, जिला धार ( वर्तमान में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत ग्वालियर ) को समसंख्यक आदेश दिनांक. 13 अक्टूबर 2015 द्वारा दिनांक 16 नवम्बर 2015 से 11 दिसम्बर 2015 तक छब्बीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, में आंशिक संशोधन करते हुए अब उन्हें 16 नवम्बर से 4 दिसम्बर 2015 तक उन्नीस दिन का संशोधित पुनरीक्षित अर्जित अवकाश दिनांक 14 , 15 नवम्बर 2015 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति सहित कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है .
(2) शेष कंडिकाएं समसंख्यक आदेश दिनांक 13 अक्टूबर 2015 अनुसार यथावत्.
भोपाल, दिनांक 14 जनवरी 2016
क्र. ई - 5-869 - आयएएस लीव-5- एक. ( 1 ) श्री अजय गुप्ता , आयएएस , तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, बड़वानी ( वर्तमान में उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विभाग ) को समसंख्यक आदेश दिनांक 12 जून 2014 द्वारा दिनांक 5 से 13 जून 2014 तक नौं दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, में आंशिक संशोधन करते हुये अब उन्हें दिनांक 6 से 13 जून 2014 तक आठ दिन का संशोधित/पुनरीक्षित अर्जित अवकाश दिनांक 14, 15 जून 2014 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति सहित कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.
(3 ) अवकाशकाल में श्री अजय गुप्ता को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अजय गुप्ता अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
भोपाल, दिनांक 19 जनवरी 2016
क्र. ई- 5-801 - आयएएस- लीव- 5- एक.- ( 1 ) श्री जी. पी. श्रीवास्तव, आयएएस, ( 1997 ) , सचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग को दिनांक 28 नवम्बर 2015 का एक दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.
(2) अवकाशकाल में श्री जी. पी . श्रीवास्तव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री जी. पी . श्रीवास्तव अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 फरवरी 2016
408 .
भोपाल , दिनांक 21 जनवरी 2016
क्र. ई - 5-938 - आयएएस- लीव- 5 - एक. ( 1 ) श्री मधुकर आग्नेय , आयएएस, उप सचिव , मध्यप्रदेश शासन, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग को दिनांक 21 दिसम्बर 2015 से 1 जनवरी 2016 तक बारहं दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है .
(2 ) अवकाशकाल में श्री मधुकर आग्नेय को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(3 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मधुकर आग्नेय अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, फजल मोहम्मद, अवर सचिव " कार्मिक".
सामान्य प्रशासन विभाग (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ) मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल , दिनांक 23 जनवरी 2016
क्र. एफ 11-90-2014- सूअप्र- एक-9 . - राज्य शासन एतद्वारा माननीय श्री के. डी. खान, मुख्य सूचना आयुक्त, मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग , भोपाल को दिनांक 8 से 12 फरवरी 2016 तक पांच दिवस के अर्जित अवकाश एवं दिनांक 7 से 14 फरवरी 2016 तक एल. टी. सी. ( भोपाल से कोयम्बटूर व्हाया मुम्बई बैंगलरू यात्रा ) की स्वीकृति/अनुमति प्रदान करता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, घनश्याम एम. मूलानी, अवर सचिव.
गृह विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 25 जनवरी 2016
क्र. एफ. 1 (ए) 268-1986- ब- 2 - दो. श्री राजेन्द्र कुमार, भापुसे , विशेष पुलिस महानिदेशक, सायबर, पुलिस मुख्यालय , भोपाल को दिनांक 23 जनवरी से 6 फरवरी 2016 तक पन्द्रह दिवस अर्जित अवकाश 7 फरवरी 2016 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत करने एवं उक्त अवकाश अवधि में खण्ड वर्ष 2014-17 के प्रथम ब्लाक वर्ष 2014-15 के विस्तार वर्ष 2016 में परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ भारत भ्रमण की अवकाश यात्रा की पात्रता के तहत कदमत ( लक्षद्वीप ) की अवकाश यात्रा सुविधा की अनुमति प्रदान की जाती है :-
1. श्री राजेन्द्र कुमार स्वयं
पत्नी 2. डॉ. शुचि श्रीवास्तव
3. कु. सुकृति श्रीवास्तव पुत्री
(2 ) उक्त यात्रा हेतु श्री राजेन्द्र कुमार , भापुसे को दस दिवस के अवकाश नगदीकरण/समर्पण की पात्रता होगी एवं नगदीकृत दिवस इनके अर्जित अवकाश खाते से घटाये जायेंगे.
(3 ) उक्त अवकाश अवधि में इनका कार्य श्री अन्वेष मंगलम, भापुसे, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, ( दूरसंचार ) पुलिस मुख्यालय , भोपाल द्वारा अतिरिक्त रूप से अपने कार्य के साथ- साथ संपादित किया जायेगा.
(4 ) अवकाश से लौटने पर श्री राजेन्द्र कुमार, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न विशेष पुलिस महानिदेशक, सायबर, पुलिस मुख्यालय , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(5 ) श्री राजेन्द्र कुमार भापुसे, विशेष पुलिस महानिदेशक, सायबर, पुलिस मुख्यालय , भोपाल के द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कण्डिका ( 3 ) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे .
(6) अवकाशकाल में श्री राजेन्द्र कुमार, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(7 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राजेन्द्र कुमार, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
भोपाल , दिनांक 27 जनवरी 2016
क्र.. एफ -1 (बी) 83-2014- बी-4- दो.- राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इंदौर द्वारा राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला सेवा के अंतर्गत वैज्ञानिक अधिकारी ( जीव विज्ञान ) के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु आयोजित परीक्षा 2013 के माध्यम से संयुक्त प्रतिस्पर्धा परीक्षा के परिणाम के आधार पर चयनित निम्नलिखित अभ्यर्थी को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर मध्यप्रदेश न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला सेवा में कनिष्ठ वेतनमान रुपये- 15600-39100 + 5400/- में वैज्ञानिक अधिकारी ( जीव विज्ञान ) के पद पर उनके नाम के सम्मुख मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 फरवरी 2016
भाग 1 ]
कालम 04 में अंकित कार्यालय में नियुक्त किया जाता है:-
अभ्यर्थी का नाम
क्र. लोक सेवा आयोग
एवं पत्राचार का
पता
409 से समाप्त कर दी जावेगी एवं उनके द्वारा इस संबंध में प्रस्तुत कोई भी दावा मान्य नहीं होगा.
पदस्थापना
कार्यालय/
स्थल
द्वारा अनुशंसित मुख्य सूची का
क्र.
(2)
(4) (1)
(3)
1
04
राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला, सागर.
सुश्री विनीता गौड़ मकान नं. 25-बी, सेक्टर-11सी, फरीदाबाद, तहसील- बल्लभगढ़ , हरियाणा-121007
2.
स्नेही निवास , 45 शिवम सिटी, जानकी पुरम विस्तार, सेक्टर -6 लखनऊ, उत्तरप्रदेश-
जिला सीन ऑफ क्राइम ( मोबाईल) यूनिट , श्योपुरकलां.
26 डॉ. सुनील कुमार स्नेही 226021
2. नवनियुक्ति अधिकारीगण आदेश प्राप्ति के 15 दिवस की अवधि में कॉलम ( 4 ) में अंकित कार्यालय में कार्यभार ग्रहण कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करें अन्यथा नियुक्ति आदेश निरस्त माना जायेगा.
3. नवनियुक्त अधिकारियों की परिवीक्षा अवधि, स्थाईकरण , वरिष्ठता पदोन्नति आदि मध्यप्रदेश सिविल सेवा ( सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 एवं मध्यप्रदेश न्यायालयिक प्रयोगशाला ( राजपत्रित ) सेवा भर्ती नियम -1993 से शासित होगी . सेवा संबंधी अन्य मुद्दे शासन के वर्तमान नियमों तथा भविष्य में बनाए जाने वाले नियमों/ निर्देशों के अंतर्गत निराकृत किये जायेंगे .
4. नवनियुक्त अधिकारियों की सेवाएं किसी भी समय एक माह की सूचना अथवा उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते देकर बिना कारण बताए समाप्त की जा सकती है. इसी प्रकार यदि वे अपने पद से त्याग - पत्र देकर शासकीय सेवा छोड़ना चाहे तो उन्हें भी एक माह का नोटिस देना आवश्यक होगा . एक माह पूर्व सूचना न देने की स्थिति में एक माह का वेतन व अन्य भत्ते जो वह उस समय प्राप्त कर रहे होंगे , नगद जमा करना होगा अन्यथा उक्त रकम राजस्व बकाया के तौर पर उनसे वसूल की जावेगी.
5. राज्य शासन के अधीन दिनांक 01 जनवरी 2005 अथवा इसके बाद नियुक्त होने वाले कर्मचारियों को नवीन अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी .
6. नियुक्त अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी असत्य पाये जाने पर उनकी सेवायें बिना किसी सूचना के तत्काल प्रभाव 7. परीवीक्षाधीन अधिकारियों द्वारा पदस्थापना कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करते समय. एक " बाण्ड " शासन के पक्ष में निष्पादित करना होगा की परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण न करने की दशा में अथवा प्रशिक्षण अवधि में सेवा छोड़ने पर उनकी परिवीक्षा अवधि में शासन द्वारा खर्च की गई राशि जिसमें वेतन भत्ते, यात्रा भत्ते एवं अन्य अग्रिम व्यय राशि शामिल होगी, की वापसी के लिये वे उत्तरदायी होंगे.
8. नवनियुक्त अधिकारी जो पूर्व से शासकीय/अर्द्धशासकीय सेवा में सेवारत है, उन्हें अपने नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण- पत्र अजांच एवं अमांग प्रमाण- पत्र शासन को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा उन्हें कार्यभार ग्रहण नहीं कराया जावेगा.
9. प्रत्याशियों को निर्देशित किया जाता है कि वह नियुक्ति के संबंध में अपनी योग्यता एवं जाति प्रमाण - पत्र की मूल प्रति पदस्थापना संबंधी जिले के पुलिस अधीक्षक/संयुक्त निदेशक क्षेत्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला कार्यालय /कार्यालय प्रमुख को सत्यापन हेतु प्रस्तुत करेंगे.
10. मध्यप्रदेश लोक सेवा ( अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण ) संशोधन अधिनियम, 2002 ( क्रमांक 10 सन् 2002 ) दिनांक 13 मई 2002 के प्रावधान अनुसार सुविधा सुनिश्चित करने के लिए निर्धारित रोस्टर के अनुसार नियुक्ति की पृविष्टियाँ रोस्टर पंजी में कर दी गई हैं.
11. प्रमाणित किया जाता है कि मध्यप्रदेश लोक सेवा ( अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों को आरक्षण ) अधिनियम , 1994 ( क्रमांक सन् 1994 ) उपबंधों का और उक्त अधिनियम के उपबंधों के प्रकाश में राज्य शासन द्वारा जारी किये गये अनुदेशों का अनुपालन किया गया है तथा उसे ( नियोक्ता को) उक्त अधिनियम की धारा 6 , की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों का पूर्ण संज्ञान है.
क्र. एफ-1 (बी ) 85-2014- बी-4-दो - राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग , इंदौर द्वारा राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला सेवा के अंतर्गत वैज्ञानिक अधिकारी ( रसायन शास्त्र ) के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु आयोजित परीक्षा 2013 के माध्यम से संयुक्त प्रतिस्पर्धा परीक्षा के परिणाम के आधार पर चयनित निम्नलिखित अभ्यर्थी को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर मध्यप्रदेश न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला सेवा में कनिष्ठ वेतनमान रुपये- 15600-39100+ 5400/- में वैज्ञानिक अधिकारी ( रसायन 410
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 फरवरी 2016
शास्त्र) के पद पर उनके नाम के सम्मुख कालम ( 4 ) में अंकित कार्यालय में नियुक्त किया जाता है:-
[ भाग-1 भी दावा मान्य नहीं होगा.
पदस्थापना
कार्यालय/
स्थल
अभ्यर्थी का नाम एवं पत्राचार का पता
क्र. लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंसित मुख्य सूची का क्र.
(4)
(3)
(2)
(1)
22
1
जिला सीन ऑफ क्राइम (मोबाईल) यूनिट, उमरिया.
श्री राजेश कुमार सैनी , 1525/25सी/2ए, संजय गांधी वार्ड, समदड़िया नगर कांचघर, जबलपुर म. प्र. -482001 .
31
2.
श्रीमती मयूरी थनवार 31 , लालराम नगर सेन्टपॉल स्कूल के पीछे, इन्दौर. म. प्र.-452001 .
जिला सीन ऑफ क्राइम (मोबाईल) यूनिट, अलीराजपुर.
2. नवनियुक्ति अधिकारीगण आदेश प्राप्ति के 15 दिवस की अवधि में कॉलम 04 में अंकित कार्यालय में कार्यभार ग्रहण कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करें अन्यथा नियुक्ति आदेश निरस्त माना जायेगा.
3. नवनियुक्त अधिकारियों की परिवीक्षा अवधि , स्थाईकरण , वरिष्ठता पदोन्नति आदि मध्यप्रदेश सिविल सेवा ( सेवा की सामान्य शर्ते) नियम 1961 एवं मध्यप्रदेश न्यायालयिक प्रयोगशाला ( राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम -1993 से शासित होगी. सेवा संबंधी अन्य मुद्दे शासन के वर्तमान नियमों तथा भविष्य में बनाए जाने वाले नियमों/ निर्देशों के अंतर्गत निराकृत किये जायेंगे .
4. नवनियुक्त अधिकारियों की सेवाएं किसी भी समय एक माह की सूचना अथवा उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते देकर बिना कारण बताए समाप्त की जा सकती है. इसी प्रकार यदि वे अपने पद से त्याग - पत्र देकर शासकीय सेवा छोड़ना चाहे तो उन्हें भी एक माह का नोटिस देना आवश्यक होगा . एक माह पूर्व सूचना न देने की स्थिति में एक माह का वेतन व अन्य भत्ते जो वह उस समय प्राप्त कर रहे होंगे , नगद जमा करना होगा अन्यथा उक्त रकम राजस्व बकाया के तौर पर उनसे वसूल की जावेगी.
5. राज्य शासन के अधीन दिनांक 01 जनवरी 2005 अथवा इसके बाद नियुक्त होने वाले कर्मचारियों को नवीन अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी.
6. नियुक्त अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी असत्य पाये जाने पर उनकी सेवायें बिना किसी सूचना के तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जावेंगी एवं उनके द्वारा इस संबंध में प्रस्तुत कोई 7. परीवीक्षाधीन अधिकारियों द्वारा पदस्थापना कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करते समय एक " बाण्ड " शासन के पक्ष में निष्पादित करना होगा की परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण न करने की दशा में अथवा प्रशिक्षण अवधि में सेवा छोड़ने पर उनकी परिवीक्षा अवधि में शासन द्वारा खर्च की गई राशि जिसमें वेतन भत्ते , यात्रा भत्ते एवं अन्य अग्रिम व्यय राशि शामिल होगी, की वापसी के लिये वे उत्तरदायी होंगे .
8. नवनियुक्त अधिकारी जो पूर्व से शासकीय/ अर्द्धशासकीय सेवा में सेवारत है, उन्हें अपने नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण- पत्र अजांच एवं अमांग प्रमाण-पत्र शासन को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा उन्हें कार्यभार ग्रहण नहीं कराया जावेगा.
9. प्रत्याशियों को निर्देशित किया जाता है कि वह नियुक्ति के संबंध में अपनी योग्यता एवं जाति प्रमाण- पत्र की मूल प्रति पदस्थापना संबंधी जिले के पुलिस अधीक्षक/संयुक्त निदेशक क्षेत्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला कार्यालय /कार्यालय प्रमुख को सत्यापन हेतु प्रस्तुत करेंगे.
10. मध्यप्रदेश लोक सेवा ( अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण ) संशोधन अधिनियम, 2002 ( क्रमांक 10 सन् 2002 ) दिनांक 13 मई 2002 के प्रावधान अनुसार सुविधा सुनिश्चित करने के लिए निर्धारित रोस्टर के अनुसार नियुक्ति की पृविष्टियाँ रोस्टर पंजी में कर दी गई हैं.
11. प्रमाणित किया जाता है कि मध्यप्रदेश लोक सेवा ( अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों को आरक्षण) अधिनियम, 1994 ( क्रमांक सन् 1994 ) उपबंधों का और उक्त अधिनियम के उपबंधों के प्रकाश में राज्य शासन द्वारा जारी किये गये अनुदेशों का अनुपालन किया गया है तथा उसे ( नियोक्ता को ) उक्त अधिनियम की धारा 6 , की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों का पूर्ण संज्ञान है .
क्र. एफ -1 ( ए) 108-86-ब-2- दो. श्री मैथलीशरण गुप्त, भापुसे डायरेक्टर जनरल होमगार्ड, मध्यप्रदेश को दिनांक 31 दिसम्बर 2015 से 4 जनवरी 2016 तक चार दिवस आकस्मिक अवधि में खण्ड वर्ष 2014-17 प्रथम पार्ट वर्ष 2014-15 में गृह नगर की अवकाश यात्रा सुविधा के बदले में भारत भ्रमण की अवकाश यात्रा सुविधा के तहत परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ गंगटोक ( सिक्किम ) की अवकाश यात्रा अनुमति के साथ 10 दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-
क्रमांक परिवार के सदस्यों के नाम
1. श्री मैथिलीशरण गुप्त
संबंध स्वयं पत्नी 2. श्रीमती सविता गुप्त मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 फरवरी 2016
भाग 1 ]
क्र. एफ 1 (ए) 399-88- ब- 2-दो. राज्य शासन द्वारा श्री सी. व्ही. मुनिराजू भा.पु.से. अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक एन्टी नक्सलाईट ऑपरेशन, पुलिस मुख्यालय , भोपाल को दिनांक 25 से 30 जनवरी 2016 तक छः दिवस अर्जित अवकाश , दि. 24 एवं 31 जनवरी 2016 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया जाता है.
(2) श्री सी. व्ही. मुनिराजू भापुसे, की अवकाश अवधि में इनका चालू कार्य श्री आर. एस . मीना, भापुसे , पुलिस महानिरीक्षक, एन्टी नाक्सालाइट आपरेशन , पुलिस मुख्यालय, भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ - साथ संपादित किया जायेगा.
(3) अवकाश से लौटने पर श्री सी. व्ही. मुनिराजू भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक एन्टी नक्सलाईट ऑपरेशन, पुलिस मुख्यालय , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) श्री सी. व्ही. मुनिराजू भापुसे , द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यमुक्त हो जावेंगे .
(5 ) अवकाशकाल में श्री सी. व्ही. मुनिराजू भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि श्री सी. व्ही. मुनिराजू भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
क्र. एफ 1 ( ए) 196-91- ब- 2-दो. राज्य शासन द्वारा श्रीमती अनुराधा शंकर, भा.पु.से. अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, रेल , मध्यप्रदेश , भोपाल को दिनांक 1 से 12 फरवरी 2016 तक कुल 12 दिवस अर्जित अवकाश , दिनांक 13 एवं 14 फरवरी 2016 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया जाता है.
(2 ) श्रीमती अनुराधा शंकर, भा.पु.से. की अवकाश अवधि में इनका चालू कार्य श्री ए. के. सिंह, भा.पु.से. , पुलिस महानिरीक्षक रेल , मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ - साथ सम्पादित किया जायेगा.
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्रीमती अनुराधा शंकर, भा.पु.से. को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न , अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, रेल, मध्यप्रदेश , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
411 (4) श्रीमती अनुराधा शंकर, भा.पु.से. द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कण्डिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्य से मुक्त हो जावेंगे .
(5 ) अवकाशकाल में श्रीमती अनुराधा शंकर, भा.पु.से. को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती अनुराधा शंकर, भा.पु.से. उक्त अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर बनीं रहतीं.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, कमला उपाध्याय , अवर सचिव.
विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल , दिनांक 30 दिसम्बर 2015
फा. क्र. 3 ( बी ) 01-2007- इक्कीस- ब ( एक) -4057.- राज्य शासन, एतद्वारा , मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय की अनुशंसा दिनांक 23 दिसम्बर 2015 को मान्य करते हुये श्री उत्सव चतुर्वेदी, सेवारत व्यवहार न्यायाधीश , ( प्रवेश स्तर ) , ( वर्तमान में व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -2 , बीना , जिला सागर ) का मध्यप्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा ( भर्ती तथा सेवा शर्तें ) नियम 1994 के नियम 14 ( क ) एवं मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा ( भर्ती तथा सेवा शर्तें ) नियम, 1994 के नियम 16 ( क) के प्रावधान के अंतर्गत धारणाधिकार के साथ त्यागपत्र तत्काल प्रभाव से स्वीकार करता है.
भोपाल , दिनांक 18 जनवरी 2016
फा. क्र. 3 ( बी) 02-2014- इक्कीस- ब( एक).-(मेरिट क्र. 07 ) , राज्य शासन, सुश्री अंकिता शाही पिता श्री अजय कुमार शाही को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090- 920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.
अभ्यर्थी का गृह जिला बोकारो ( झारखण्ड ) है. उसकी जन्मतिथि 05 सितम्बर 1991 है .
412
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 फरवरी 2016
फा. क्र. 3 (ए) 05-2015- इक्कीस- ब ( एक ).-( मेरिट क्र. 07) , राज्य शासन, श्री आशीष कुमार मिश्रा पिता स्व. श्री रूपेन्द्रनाथ मिश्रा को मध्यप्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा ( भर्ती तथा सेवा शर्तें) नियम, 1994 ( यथासंशोधित ) के नियम-5( 1 ) ( ग ) के प्रावधान के अनुसार अधिवक्ताओं में से सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पद पर अस्थायी रूप से, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से जिला न्यायाधीश (प्रवेश स्तर ) के पद पर, जिसका वेतनमान रुपये 51550-1230- 58930-1380-63070 है, करता है.
अभ्यर्थी का गृह जिला नई दिल्ली है . उसकी जन्मतिथि 01 मार्च 1976 है.
फा. क्र. 3 ( बी ) 02-2014- इक्कीस- ब( एक) .-( मेरिट क्र. 05) , राज्य शासन , सुश्री अपूर्वा ताम्रकर पिता श्री रवी प्रकाश ताम्रकर को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग-2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090- 920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.
अभ्यर्थी का गृह जिला खंडवा ( म. प्र. ) है. उसकी जन्मतिथि 09 दिसम्बर 1988 है .
फा. क्र. 3 ( बी) 02-2014- इक्कीस ब( एक ) .-( मेरिट क्र. 19 ) , राज्य शासन, श्री देवरथ सिंह पिता श्री महेन्द्र सिंह को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450 -1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.
अभ्यर्थी का गृह जिला भोपाल है . उसकी जन्मतिथि 01 अप्रैल 1990 है.
फा. क्र. 3 (बी ) 02-2014-इक्कीस- ब( एक) .-( मेरिट क्र. 24) , राज्य शासन, सुश्री कामिनी प्रजापति पिता श्री एस . के. प्रजापति को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर , दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450 -1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.
अभ्यर्थी का गृह जिला दतिया ( म. प्र. ) है. उसकी जन्मतिथि 01 जुलाई 1990 है.
फा. क्र. 3 (बी ) 02-2014-इक्कीस- ब( एक) .-( मेरिट क्र. 48 ) , राज्य शासन , सुश्री संजना सरल पिता श्री कमलेश सिलावट को
[ भाग 1 मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग-2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450 -1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.
अभ्यर्थी का गृह जिला रायसेन ( म. प्र. ) है. उसकी जन्मतिथि 16 अक्टूबर 1988 है.
भोपाल , दिनांक 25 जनवरी 2016
फा. क्र. 3 ( बी) 02-2014- इक्कीस- ब ( एक).-( मेरिट क्र. 36 ) , राज्य शासन , श्री देव कुमार पिता श्री रमेश चंद्र को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से , उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450 -1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.
अभ्यर्थी का गृह जिला अम्बेडकर नगर ( उ. प्र. ) है. उसकी जन्मतिथि 05 अक्टूबर 1985 है.
फा. क्र. 3 ( बी ) 02-2014- इक्कीस- ब ( एक).-( मेरिट क्र. 50 ) , राज्यशासन , सुश्री संध्या गर्ग पिता श्री सुरेश कुमार गर्ग को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450 -1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.
अभ्यर्थी का गृह जिला शिवपुरी ( म . प्र. ) है . उसकी जन्मतिथि 21 जून 1984 है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, विरेन्दर सिंह, प्रमुख सचिव.
भोपाल , दिनांक 21 जनवरी 2016
फा. क्र. 1 ( बी ) -33-2004 - इक्कीस- ब( दो ) .- राज्य शासन, इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 20 अक्टूबर 2004 के द्वारा श्री बी. एस. पवार, अधिवक्ता को अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक / अतिरिक्त लोक अभियोजक, सीहोर के पद पर नियुक्त किया गया था.
श्री बी. एस. पवार, अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/अतिरिक्त लोक अभियोजक, सीहोर की आयु 62 वर्ष पूर्ण होने के कारण उन्हें विधि विभाग नियमावली, 2008 के नियम 20 के अन्तर्गत तत्काल प्रभाव से पदमुक्त किया जाता है .
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 फरवरी 2016
भाग 1 ]
भोपाल , दिनांक 22 जनवरी 2016
फा. क्र. 1 ( सी ) -01 - इक्कीस- ब(दो) -2016.- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( क्र. 2 सन् 1974 ) की धारा 24(8 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन द्वारा श्री संतोष कुमार मिश्रा, जिला लोक अभियोजन अधिकारी , विशेष पुलिस स्थापना, लोकायुक्त संगठन मुख्यालय भोपाल को भोपाल के विशेष न्यायालय में लंबित प्रकरणों में शासन की ओर से पैरवी करने हेतु उनकी पदस्थापना तक विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जे. के. वैद्य , सचिव.
खाद्य , नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 5 जनवरी 2016
क्र. एफ - 11-29-2004-उन्तीस-2. राज्य शासन एतद्वारा मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन मेमोरेण्डम एण्ड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के आर्टिकल 81 ( ए) ( ई ) ( 1 ) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री कुँवर विजय शाह, मंत्री मध्यप्रदेश शासन , खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग को मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन के अध्यक्ष पद पर नियुक्त करता है.
भोपाल, दिनांक 20 जनवरी 2016
क्र. एफ - 11-1-2006- उन्तीस - 2.- राज्य शासन एतद्वारा वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन एक्ट, 1962 ( क्रमांक 58 सन् 1962 ) की धारा 20 ( 1 ) ( बी ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, श्री राजेन्द्र सिंह राजपूत, सीहोर को मध्यप्रदेश वेयर हाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक्स कॉर्पोरेशन के संचालक मण्डल में संचालक नियुक्त करता है.
(2 ) तद्नुसार राज्य शासन वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन एक्ट, 1962 (क्रमांक 58 सन् 1962 ) की धारा 20 ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, श्री राजेन्द्र सिंह राजपूत को मध्यप्रदेश वेयर हाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक्स कॉर्पोरेशन में अध्यक्ष नियुक्त करता है .
(3) यह नियुक्ति कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से दो वर्ष के लिए प्रभावशील होगी.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , बी. के. चन्देल, उपसचिव.
413 वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल भोपाल, दिनांक 15 जनवरी 2016
क्र. 20-2016-बी- ग्यारह. - इंडियन बॉयलर्स एक्ट, 1930 की धारा 34 ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन सतपुड़ा ताप विद्युत गृह की इकाई क्रमांक 7 के वाष्पयंत्र क्रमांक एमपी-3410 के स्टीमिंग लायसेंस के प्रमाण- पत्र की वैद्यता अवधि में दिनांक 4 फरवरी 2016 से 3 अगस्त 2016 तक छः माह की वृद्धि बढ़ाने जाने को निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6 ( सी ) के उपबंधों के प्रवर्तन से निम्नानुसार छूट प्रदान करता है:-
1. संदर्भाधीन बायलर को पहुंचने वाली किसी भी हानि की सूचना भारतीय बायलर्स अधिनियम , 1923 की धारा -18 ( 1 ) की अपेक्षानुसार तत्काल बायलर मुख्य निरीक्षक मध्यप्रदेश, इन्दौर को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.
2. उपर्युक्त अधिनियम की धारा -02 तथा 13 की अपेक्षानुसार बायलर मुख्य निरीक्षक मध्यप्रदेश के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बायलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.
3. संदर्भाधीन बायलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि यह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी.
4. नियत कालिक सफाई और नियमित रूप से गैस निकलने (रेग्युलर ब्लोडाउन ) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा .
5. मध्यप्रदेश बायलर निरीक्षक नियम, 1969 के नियम-6 की अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बायलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क अग्रिम दी जावेगी.
6. यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापस ले सकता है. मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार ,
अनिल भारतीय , उपसचिव.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 फरवरी 2016
414
संस्कृति विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 19 जनवरी 2016
क्र. एफ - 11-01-2016- तीस . - राज्य शासन की यह राय है कि नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट किये गये प्राचीन स्मारक, पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष को विनष्ट किये जाने, क्षतिग्रस्त किये जाने , परिवर्तित किये जाने , विरूपित किये जाने , हटाये जाने, तितर - बितर किये जाने या उनका अपक्षय होने से संरक्षित करना आवश्यक है.
2. अतएव, मध्यप्रदेश एन्शीयेन्ट मान्युमेन्टस एण्ड आर्योलॉजीकल साईट्स एण्ड रिमेन्स एक्ट, 1964 ( क्रमांक 12 सन् 1964 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्वारा दो माह पश्चात् उक्त प्राचीन स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक के रूप में घोषित करने के अपने आशय की सूचना देता है.
3. किसी भी ऐसी आपत्ति पर, जो इस संबंध में उक्त प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष में हित रखने वाले किसी व्यक्ति से इस सूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से एक माह की कालावधि समाप्त होने के पूर्व प्राप्त हो, राज्य शासन द्वारा विचार किया जाएगा: -
अनुसूची
स्थल जिला तहसील
स्मारक का नाम अनुसूची राज्य
(5)
(4) (1)
(3)
(2)
जवा रीवा
जवा
म. प्र .
लुकेश्वर नाथ मंदिर
महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 20 जनवरी 2016
क्र. एफ- 9-1-2016- पचास -1.- मध्यप्रदेश राज्य महिला आयोग अधिनियम, 1995 ( क्र. 20 सन् 1996 ) की धारा 3 की उपधारा ( 2 ) ( क ) सहपठित धारा 4 की उपधारा ( 4 ) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , एतद्वारा श्रीमती लता वानखेड़े, जिला सागर को आयोग का अध्यक्ष नियुक्त करता है.
(2) श्रीमती लता वानखेड़े का मध्यप्रदेश राज्य महिला आयोग में अध्यक्ष के रूप कार्यकाल इस अधिसूचना जारी होने के दिनांक से दो वर्ष की कालावधि तक रहेगा.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रवीन्द्र सिंह , उपसचिव.
क्षेत्रफल स्वामित्व धार्मिक पूजा अधीन है अथवा नहीं राजस्व खण्ड क्रमांक जिसे संरक्षक में सम्मिलित करना है
(9)
(8)
(6)
(7)
शासकीय वन विभाग हाँ 16.017
आर जी नं. 1122
म. प्र. शासन .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश प्रसाद मिश्र, उपसचिव.
श्रम विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 27 जनवरी 2016
क्र. 118-2308-2015- ए- सोलह. मध्यप्रदेश औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 (क्रमांक 27 सन् 1960 ) की धारा 43 की उपधारा ( 5 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा यह अधिसूचित करती है कि रतलाम जिले में स्थानीय समाधानकर्ता को संदर्भित इप्का श्रमिक कर्मचारी एवं इप्का लेबोरेट्रीज लिमिटेड रतलाम नीचे अनुसूची विनिर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में, उसमें सम्मिलत औद्योगिक विषयों के संबंध में कोई समझौता नहीं हो सका है , अर्थात्:-
" अनुसूची "
औद्योगिक विवाद क्रमांक 1 /एम.पी.आई.आर./ 15 मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम. के. वाष्र्णेय, प्रमुख सचिव.
415
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 फरवरी 2016
भाग 1 ]
करता है:-
भोपाल , दिनांक 27 जनवरी 2016
अनुसूची
क्र. 118-2308-2015- ए- सोलह. भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. 2308-2015- ए- सोलह, दिनांक 27 जनवरी 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता. है .
1. क्या संस्थान में कार्यरत श्रमिकों को जिन्हें कर्मचारी राज्य बीमा योजना की सुविधा प्राप्त नहीं है चिकित्सा सुविधा दिये जाने का औचित्य है ? यदि हां तो उसकी क्या योजना होना चाहिए ?
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम. के. वाष्र्णेय, प्रमुख सचिव.
2. क्या संस्थान में कार्यरत श्रमिकों के मूल वेतन की श्रेणी अनुसार रु . 375 से 2710 वार्षिक इंक्रीमेंट दिये जाने का औचित्य है ? यदि हां तो उसकी क्या योजना होना चाहिए ?
Bhopal the 27th January 2016
3. क्या संस्थान में कार्यरत श्रमिकों को रेनकोट की राशि रु. 1500 प्रतिवर्ष दिये जाने का औचित्य है ?
4. क्या संस्थान में कार्यरत श्रमिकों को मूल वेतन, गृह भाड़ा भत्ता , शिक्षा भत्ता, वाहन भत्ता एवं केंटिन सबसिडि में वृद्धि किये जाने का औचित्य है ? यदि हां तो इसकी क्या योजना होना चाहिए ?
No. 118-2308-2015 - A- XVI . In exercise of the powers conferred by sub- section (5 ) of Section 43 of the Madhya Pradesh Industrial Relations Act , 1960 (No. 27 of 1960) the State Government hereby notifies that no settlement was arrived at in the industrial dispute between Ipca Sharmik Karamchari Union and Ipca Laboratories Limited , Ratlam specified in the Schedule below in regard to Industrial metter included therein to the Conciliator for the local area of Ratlam District , namely:-
5. क्यासंस्थान में कार्य करने पर प्रत्येक श्रमिक को द्वितीय पाली में 50 रु. तथा तृतीय पाली में 75 रु. तथा प्रतिदिन अलाउन्स दिये जाने का औचित्य है ? यदि हां तो उसकी क्या योजना होना चाहिए?
SCHEDULE
Industrial Dispute No. 1 /MPIR/ 15
6. क्या संस्था में कार्यरत स्थाई श्रमिकों को मकान लोन, शादी का लोन व ग्रेन लोन दिये जाने का औचित्य है ? यदि हां तो उसकी क्या योजना होना चाहिये ?
By Order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh ,
M. K. VARSHNEY, Principal Secy.
7. क्याकार्यरत श्रमिकों को कार्य पर आने के लिए निःशुल्क वाहन सुविधा दिये जाने का औचित्य है? यदि हां तो उसकी क्या योजना होनी चाहिए ?
भोपाल, दिनांक 27 जनवरी 2016
8. क्या संस्थान में कार्यरत श्रमिकों को जनवरी से दिसम्बर तक शून्य अनुपस्थिति की श्रेणी में आते हैं तो उसे प्रतिवर्ष 1500 रु. के वेतन में जोड़कर दिये जाने का औचित्य है ? यदि हां तो उसकी क्या योजना होना चाहिए ?
क्र. 2308-2015 - ए-सोलह. चूंकि, इप्का लेबोरेट्रीज लिमिटेड रतलाम, के सेवानियुक्त जिनका प्रतिनिधित्व इप्का श्रमिक कर्मचारी यूनियन रतलाम द्वारा किया जा रहा है एवं सेवानियोजक इप्का लेबोरेट्रीज लिमिटेड रतलाम के मध्य औद्योगिक विवाद विद्यमान है.
9. क्या संस्थान में कार्यरत श्रमिकों को देय मंहगाई भत्ता रु. 5/ - प्रतिपाईंट इण्डेक्स वृद्धि अनुसार दिये जाने का औचित्य है? यदि हां तो उसकी क्या योजना होना चाहिए ?
और, चूंकि, राज्य शासन को यह संतुष्टि हो चुकी है कि विद्यमान औद्योगिक विवाद को औद्योगिक न्यायालय को पंचनिर्णयार्थ सन्दर्भ किये जाने के अतिरिक्त अन्य किसी तरीके से हल संभव नहीं है.
10. क्या संस्थान में स्थाई श्रमिकों को माह में 26 दिन की उपस्थिति पर उपस्थिति बोनस दिये जाने का औचित्य है? यदि हां तो उसकी क्या योजना होना चाहिए ?
अतएव , मध्यप्रदेश औद्योगिक संबंध अधिनियम , 1960 (क्र. 27 सन् 1960 ) की धारा 51 की उपधारा ( 1 ) में प्रदत्त. अधिकारों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा, उक्त विवाद निम्न अनुसूची में निर्दिष्ट विवरण में निहित विषयों के अनुरूप औद्योगिक न्यायालय , मध्यप्रदेश इन्दौर को पंचनिर्णयार्थ सन्दर्भित
11. क्या स्थाई श्रमिक की मृत्यु होने पर उस पर आश्रित सदस्य को सहायता राशि एवं कार्य के दौरान श्रमिक की मृत्यु होने पर आश्रित सदस्य को सहायता राशि दी जाना चाहिए ? यदि हां तो उसकी क्या योजना होनी चाहिए ?
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 फरवरी 2016
416
12. क्या स्थाई श्रमिक के बच्चों को ( कक्षा 10वी उत्तीर्ण करने वाले) उच्च शिक्षा हेतु अनुदान राशि दिये जाने का औचित्य है? यदि हां तो उसकी क्या योजना होना चाहिए ?
13. क्या स्थाई श्रमिक को ठण्ड के मौसम में प्रतिवर्ष ऊनी कोर्ट दिये जाने का औचित्य है ? यदि हां तो उसकी क्या योजना होना चाहिए ?
14. क्या स्थाई श्रमिक/कर्मचारियों को कंपनी में कैंटीन खाद्यान्न सामग्री में 50 प्रतिशत सबसिडी दिये जाने का औचित्य है? यदि हां तो उसकी क्या योजना होना चाहिए?
15. क्या श्रमिक की सेवानिवृत्ति पर उसके परिवार के सदस्य को योग्यता अनुसार स्थापना में नियोजन में प्राथमिकता दिये जाने का औचित्य है ? यदि हां तो उसकी क्या योजना होना चाहिए?
16. क्या स्थाई श्रमिकों को यात्रा भत्ता दिये जाने का औचित्य है? यदि हां तो उसकी क्या योजना होना चाहिए ?
17. क्या स्थाई श्रमिक को कार्य अनुभव के आधार पर पदोन्नति दिये जाने का औचित्य है ? यदि हां तो उसकी क्या योजना होना चाहिए?
18. क्या स्थाई श्रमिक स्थानांतरण आवश्यकता अनुसार किसी भी विभाग में किया जाता है तो अलग से 1000 रु. मूल वेतन में वृद्धि किये जाने का औचित्य है ? यदि हां तो उसकी क्या योजना होना चाहिए ?
19. क्या मेन्टनेन्स विभाग में कार्यरत श्रमिकों को वर्तमान पद्धति अनुसार योग्यता एवं अनुभव आधार पर मूलवेतन में 1000 रु. वृद्धि किये जाने का औचित्य है ? यदि हां तो उसकी क्या योजना होना चाहिए ?
एवं उपरोक्त के संबंध में सेवा नियोजक को क्या निर्देश दिये जाना चाहिए?
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम. के. वाष्र्णेय, प्रमुख सचिव.
कार्यालय , कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिला राजगढ़ ( ब्यावरा ) , मध्यप्रदेश
राजगढ़ दिनांक 8 जनवरी 2016
क्र. 08 - स्था. निर्वा.- मण्डी-2016.- एतद्वारा सूचित किया जाता है कि कृषि उपज मण्डी समिति 24 - पचोर, जिला राजगढ़ के तुलैया- हम्माल सदस्य के उप निर्वाचन 2015 में निम्नानुसार प्रतिनिधि निर्वाचत घोषित किये गये हैं:-
पता (4)
पद जिसके लिये निर्वाचित हुए
(3)
निर्वाचित सदस्य का नाम (2)
क्रमांक (1)
श्री सागर
1
तुलैया तथा हम्माल सदस्य
वार्ड क्र. 11 पुरानी पचोर, तहसील पचौर, जिला राजगढ़ .
तरूण कुमार पिथोड़े, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ( स्थानीय निर्वाचन मण्डी) .
कार्यालय, कलेक्टर, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश
शाजापुर, दिनांक 11 जनवरी 2016
क्र. सामान्य- 1-2016-6.- क्रमांक एफ 59-01-04 मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के अधिसूचना क्रमांक 3-3-1999-1- 4, दिनांक 30 मार्च 1999 द्वारा सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग दो के अनुक्रम-4 के नियम 8अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, राजीव शर्मा, कलेक्टर जिला शाजापुर वर्ष 2016 के लिये निम्नानुसार स्थानीय अवकाश घोषित करता हूं:-
दिनांक
नाम त्यौहार
अ. क्र.
(3)
(2)
(1)
रंग पंचमी
1
2
3
सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या दीपावली का दूसरा दिन
क्षेत्र (5)
वार (4)
सोमवार
28-3-2016
सम्पूर्ण जिला
"
30-9-2015
शुक्रवार
_ "_
सोमवार
31-10-2016
राजीव शर्मा , कलेक्टर.
417
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 फरवरी 2016
भाग 1 ]
कार्यालय , कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ( स्थानीय निर्वाचन ) सतना, मध्यप्रदेश
सतना, दिनांक 11 जनवरी 2016
क्र. 44.- एतद्वारा सूचित किया जाता है किं कृषि उपज मण्डी समिति सतना जिला सतना के उप निर्वाचन 2015 में निम्नानुसार कृषक सदस्य निर्वाचत किये गये हैं:-
निर्वाचित सदस्य का नाम पद जिसके लिये निर्वाचित हुए
(2)
क्रमांक (1)
1 श्री रामपाल यादव पिता बृन्दावन यादव
पता (4)
(3)
कृषक सदस्य .
ग्राम-बदखर, तहसील - रघुराजनगर,
जिला सतना म. प्र. ,
क्र. 45. - एतद्वारा सूचित किया जाता है कि कृषि उपज मण्डी समिति सतना जिला सतना के उप निर्वाचन 2015 में निम्नानुसार तुलैया- हम्माल निर्वाचित किये गये हैं:-
निर्वाचित सदस्य का नाम
पता (4)
पद जिसके लिये निर्वाचित हुए
(3)
(2)
क्रमांक (1)
तुलैया- हम्माल
1 श्रीमती रानू चौधरी पति बाबू लाल चौधरी
कबाडी टोला सतना , जिला सतना (म. प्र.) .
संतोष मिश्र , कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी .
कार्यालय , कलेक्टर, जिला रीवा, मध्यप्रदेश
रीवा, दिनांक 13 जनवरी 2016
क्र. 05- व.लि. - 2-2016 - मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एस 3-2/ 99/1/4 , दिनांक 30-3-2009 द्वारा जिले के भीतर तीन स्थानीय अवकाशों की घोषणा करने के लिये अधिकृत करने के फलस्वरूप सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग 2 के अनुक्रमांक -4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं , राहुल जैन, कलेक्टर, रीवा निम्नलिखित दिनांक दिन/ त्यौहार के लिये वर्ष 2016 के लिये जिला रीवा में स्थानीय अवकाश घोषित करता हूं:-
दिनांक (2)
क्रमांक (1)
24-3-2016
1
5-9-2016
2
31-10-2016
3
दिन
त्यौहार अवकाश का नाम
(4)
(3)
होली का दूसरा दिन
गुरुवार
सोमवार
गणेश चतुर्थी
सोमवार
दीपावली का दूसरा दिन उपरोक्त स्थानीय अवकाश कोषालय/उप कोषालय तथा बैंकों पर लागू नहीं होंगे .
राहुल जैन, कलेक्टर.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 फरवरी 2016
418
कार्यालय , कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , होशंगाबाद ( मण्डी निर्वाचन )
होशंगाबाद, दिनांक 16 जनवरी 2016
क्र. 20-50-13 - मंडी- नि. समिति गठन- 2016.- मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा 11 ( 1 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, संकेत भोंडवे , कलेक्टर, होशंगाबाद मण्डी अधिनियम की धारा 11 ( 1 ) ( घ ) के अनुक्रम में मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी ( लोकसभा तथा विधान सभा सदस्य की मंडी समिति में सदस्यता तथा प्रतिनिधि का नाम निर्देशन ) नियम, 2010 के अंतर्गत होशंगाबाद जिले की निम्नानुसार कृषि उपज मण्डी समितियों के लिए एतद्वारा प्रतिनिधि नाम निर्दिष्ट करता हूं: -
संस्थाका नाम क्र. कृषि उपज मण्डी समिति का क्रमांक व नाम
(3) (2)
(1)
पंचायत प्रतिनिधि 1
44- बनखेंड़ी
प्रावधान नामांकित प्रतिनिधि का नाम एवं पता
(4)
(5) मं.अधि./धारा 11 ( 1 ) (ञ) श्रीमति कमला मदनगोपाल पटवा, ग्राम-मछेराकला, तहसील-बनखेंड़ी, जिला होशंगाबाद.
टीप.- उपरोक्त पद के संबंध में जारी पूर्व अधिसूचना क्र. 116 दिनांक 21 जनवरी 2014 एतद्द्वारा निरस्त की जाती है.
संकेत भोंडवे , कलेक्टर.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश
सीहोर, दिनांक 21 नवम्बर 2012
क्र. 1113-1118 - एन.पी. आर . सी. आर - जनगणना- 2012-13 .- राज्य शासन , गृह ( सामान्य ) विभाग के आदेश क्रमांक एफ-10-1- 2012-दो ए ( 3 ) , दिनांक 16 फरवरी 2012 ( मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 फरवरी 2012 में प्रकाशित ) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए तथा नागरिकता अधिनियम, 1955 और सहपठित नागरिकता ( नागरिकों का पंजीकरण और राष्ट्रीय पहचान- पत्र जारी करना ) नियमावली, 2003 के नियम 5 , 16 एवं 18 के अन्तर्गत निम्नलिखित पदाधिकारियों को राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर को तैयार करने, उसमें संशोधन करने और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर कार्य का पर्यवेक्षण करने के लिये अनुसूची में उल्लेखित कॉलम नम्बर ( 4 ) में एन.पी.आर. पद, नाम एवं कालम नं. (5 ) में उल्लेखित उनके क्षेत्राधिकार के अनुसार नामित किया जाता है :-
पदनाम प्रशासनिक इकाई
(2)
(3) क्रम संख्या (1)
तहसीलदार 1 तहसील-सीहोर
तहसील- आष्टा
तहसीलदार
तहसीलदार तहसील- इछावर
तहसीलदार तहसील-बुधनी
प्रशासनिक क्षेत्र
नियुक्त किए जाने
(5)
वाला पदनाम (4)
उप जिला रजिस्ट्रार, तहसील सीहोर.
तहसील सीहोर के अन्तर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण क्षेत्र (नगरीय क्षेत्र को छोड़कर ) .
उप जिला रजिस्ट्रार, तहसील आष्टा.
तहसील आष्टा के अन्तर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण क्षेत्र (नगरीय क्षेत्र को छोड़कर ) .
उप जिला रजिस्ट्रार, तहसील इछावर.
तहसील सीहोर के अन्तर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण क्षेत्र (नगरीय क्षेत्र को छोड़कर) .
उप जिला रजिस्ट्रार, तहसील बुधनी.
तहसील बुधनी के अन्तर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण क्षेत्र. (नगरीय क्षेत्र को छोड़कर ) .
419
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 फरवरी 2016
भाग 1 ]
(3)
(2)
(1)
तहसीलदार तहसील- नसरुल्लागंज
तहसीलदार तहसील - रेहटी
तहसीलदार तहसील-जावर
तहसीलदार तहसील- श्यामपुर
(5)
(4)
उप जिला रजिस्ट्रार, तहसील नसरुल्लागंज .
तहसील नसरुल्लागंज के अन्तर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण क्षेत्र (नगरीय क्षेत्र को छोड़कर ).
उप जिला रजिस्ट्रार, तहसील रेहटी.
तहसील रेहटी के अन्तर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण क्षेत्र (नगरीय क्षेत्र को छोड़कर ) .
उप जिला रजिस्ट्रार, तहसील जावर.
तहसील जावर के अन्तर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण क्षेत्र (नगरीय क्षेत्र को छोड़कर ) .
उप जिला रजिस्ट्रार, तहसील
श्यामपुर
2 नगरपालिका, सीहोर मुख्य नगरपालिका अधिकारी.
नगरपालिका, आष्टा मुख्य नगरपालिका अधिकारी.
3 नगर पंचायत, इछावर मुख्य नगरपालिका अधिकारी.
नगर पंचायत, बुधनी मुख्य नगरपालिका अधिकारी.
नगर पंचायत, नसरुल्लागंज मुख्य नगरपालिका अधिकारी.
तहसील श्यामपुर के अन्तर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण क्षेत्र (नगरीय क्षेत्र को छोड़कर ) .
नगरपालिका, सीहोर के अन्तर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र.
उप जिला रजिस्ट्रार, नगरपालिका, सीहोर.
नगरपालिका, आष्टा के अन्तर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र.
उप जिला रजिस्ट्रार, नगरपालिका, आष्टा.
नगर पंचायत, इछावर के अन्तर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र.
उप जिला रजिस्ट्रार, नगर पंचायत, इछावर.
नगर पंचायत , बुधनी के अन्तर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र.
उप जिला रजिस्ट्रार, नगर पंचायत, बुधनी.
उप जिला रजिस्ट्रार,
नगर पंचायत , नसरुल्लागंज
नगर पंचायत, रेहटी मुख्य नगरपालिका अधिकारी.
नगर पंचायत, जावर मुख्य नगरपालिका अधिकारी.
नगर पंचायत, कोठरी मुख्य नगरपालिका अधिकारी.
नगर पंचायत, नसरुल्लागंज के अन्तर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र.
नगर पंचायत, रेहटी के अन्तर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र.
उप जिला रजिस्ट्रार, नगर पंचायत, रेहटी.
नगर पंचायत , जान्नर के अन्तर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र.
उप जिला रजिस्ट्रार, नगर पंचायत, जावर.
उप जिला रजिस्ट्रार, नगर पंचायत, कोठरी .
नगर पंचायत, कोठरी के अन्तर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र.
उप जिला रजिस्ट्रार अपने अधीनस्थ पड़ने वाले स्थानीय रजिस्ट्रार की नियुक्ति राज्य शासन के गृह ( सामान्य ) विभाग के आदेश क्र. एफ- 10-1-2012 -दो- ए, ( 3 ) दिनांक 16 फरवरी 2012 के तहत जारी कर सकेंगे.
420
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 फरवरी 2016
No. 1113-1118 - NPR- CR- Census - 2012-13 . In exercise of the powers conferred vide GAD order No. F -10-1- 2012-2- A(3 ) dated 16th February 2012 published in Madhya pradesh Gazette dated 17th February, 2012 & under rules , 5 , 16 & 18 of the Citzenship Act , 1955 and Citizenship (Registration of the Citizen and issue of National Identify Cards ) Rules 2003 , the following officers are appointed as the Registers for preparation of National Population Register with NPR designations mentioned in col . (4) it take or aid in or supervise the NPR operations within the Administrative area specified against each of them in col . no . (5 ) of the schedule:-
Jurisdiction
To be apponted as
Designation Administarative unit
Sl. No.
(3) (2)
(1)
Tahsildar 1 Tahsil Sehore
Tahsildar Tahsil Ashta
Tahsildar Tahsil Ichhawar
Tahsildar Tahsil Budni
Tahsildar Tahsil Nasrullaganj
Tahsildar Tahsil Rehti
Tahsildar Tahsil Jawar
(5)
(4)
Sub-District Registrar Tahsil Sehore .
Entire Tahsil Sehore (excluding urban area) .
Sub-District Registrar Tahsil Ashta .
Entire Tahsil Ashta (excluding urban area) .
Sub- District Registrar Tahsil Ichhawar .
Entire Tahsil Ichhawar (excluding urban area) .
Sub-District Registrar Tahsil Budni .
Entire Tahsil Budni (excluding urban area) .
Entire Tahsil Nasrullanganj (excluding urban area) .
Sub- District Registrar Tahsil Nasrullaganj .
Sub-District Registrar Tahsil Rehti .
Entire Tahsil Rehti (excluding urban area) .
Sub-District Registrar
Tahsil Jawar
Tahsildar Tahsil Shayampur
2 Municipality Sehore
Officer. Chief Municipal Municipality Ashta Chief Municipal Officer.
Chief Municipal Officer.
3 Nagar Panchayat Ichhawar.
Entire Tahsil Jawar (excluding urban area) .
Entire Tahsil Shayampur (excluding urban area) .
Sub-District Registrar Tahsil Shayampur.
Sub - District Registrar Municipality Sehore.
Entire urban area of Sehore Municipality.
Entire urban area of Ashta Municipality.
Sub - District Registrar Municipality Ashta .
Entire urban area of Ichhawar Nagar Panchayat .
Nagar Panchayat ,
Ichhawar .
Sub - District Registrar
Chief Municipal Officer.
Nagar Panchayat Budni .
Chief Municipal Officer.
Nagar Panchayat Nasrullaganj .
Entire urban area of Budni . Nagar Panchayat .
Sub - District Registrar Nagar Panchayat , Budni .
Entire urban area of Nasrullaganj Nagar Panchayat .
Sub - District Registrar Nagar Panchayat , Nasrullaganj .
421
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 फरवरी 2016
भाग 1 ]
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
Chief Municipal Officer.
Nagar Panchayat Rehti .
Entire urban area of Rehti Nagar Panchayat .
Sub -District Registrar Nagar Panchayat , Rehti .
Chief Municipal Officer.
Entire urban area of Jawar Nagar Panchayat .
Nagar Panchayat Jawar.
Sub - District Registrar Nagar Panchayat , Jawar.
Chief Municipal Officer.
Nagar Panchayat Kothri .
Entire urban area of Kothri Nagar Panchayat.
Sub - District Registrar Nagar Panchayat , Kothri .
The Sub - District Registrar to appoint Local Registrars at their level as per Govt. order No. F - 10-1-2012-2-A(3 ) , dated 16th February , 2012 .
कवीन्द्र कियावत , जिलाध्यक्ष एवं जिला रजिस्ट्रार ( एन.पी.आर. ) .
कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ( मण्डी निर्वाचन ) , जिला धार, मध्यप्रदेश
धार, दिनांक 22 दिसम्बर 2015
क्र. 3244 - मण्डी-निर्वा.- 2015.- एतद्वारा सूचित किया जाता है कि कृषि उपज मण्डी समिति धार जिला धार के वार्ड क्रमांक 50/05 उटावद ( अ.ज.जा. ) के उप निर्वाचन 2015 में निम्नानुसार कृषक सदस्य निर्वाचित घोषित किये गये हैं:-
पता (4)
निर्वाचित सदस्य का नाम (2)
पद जिसके लिये निर्वाचित हुए
(3)
क्रमांक (1)
ग्राम उटावद, तहसील धार जिला धार 1
कृषक सदस्य
श्री राधुसिंह पिता मोती
जयश्री कियावत, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ( मंडी निर्वाचन ) .
कार्यालय , उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश होशंगाबाद/हरदा, मध्यप्रदेश
होशंगाबाद, दिनांक 30 जनवरी 2016
" टिमरनी नगर के वर्तमान भूमि परियोजना नक्शे के अंतिम प्रकाशन "
क्र. 81 - व.भू.उ. - टिमरनी- नग्रानि-2016.-टिमरनी निवेश क्षेत्र के लिये वर्तमान भूमि उपयोग हेतु मानचित्र को मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 ( क्रमांक 23 सन् 1973 ) की धारा 15 की उपधारा ( 1 ) के अधीन राजपत्र दिनांक 14 सितम्बर 2015 में प्रकाशन किया गया था एवं उक्त धारा की उपधारा ( 2 ) के उपबंधों के अधीन जनता से आपत्तियां एवं सुझाव आमंत्रित किये गये, समस्त ऐसे व्यक्तियों को जिन्होंने आपत्ति या सुझाव , उपांतरण प्रस्तुत किए हैं. अपेक्षित विचारण उसमें किया गया है .
422
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 फरवरी 2016
अब उपरोक्त योजना क्षेत्र के लिये वर्तमान भूमि उपयोग हेतु मानचित्र उक्त अधिनियम की धारा 15 की उपधारा ( 3 ) के अधीन एतद्वारा , अंगीकृत किया जाता है और उसकी प्रति दिनांक 5 फरवरी 2016 से दिनांक 11 फरवरी 2016 तक कार्यालयीन समय के दौरान निरीक्षण हेतु कार्यालय में उपलब्ध रहेगी:-
1. आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग , होशंगाबाद
2. कलेक्टर, हरदा
3. उप- संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश , होशंगाबाद
4. नगर परिषद् टिमरनी , जिला हरदा
बी. एल. बांके, उपसंचालक.
कार्यालय, उप संचालक ,नगर तथा ग्राम निवेश , जिला कार्यालय खण्डवा एवं बुरहानपुर, मध्यप्रदेश
खण्डवा, दिनांक 2 फरवरी 2016
"वर्तमान भूमि उपयोग मानचित्र के अंतिम प्रकाशन की सूचना "
क्र. 88 - नग्रानि- 16.- हनवंतिया निवेश क्षेत्र के लिये वर्तमान भूमि उपयोग हेतु मानचित्र को मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 ( क्रमांक 23 सन् 1973 ) , की धारा 15 की उपधारा ( 1 ) के अधीन राजपत्र दिनांक 1 जनवरी 2016 में प्रकाशित किया गया था एवं उक्त धारा की उपधारा ( 2 ) के उपबंधों के अधीन जनता से आपत्तियां एवं सुझाव आमंत्रित किये गये , समस्त ऐसे व्यक्तियों को जिन्होंने आपत्ति या सुझाव, उपांतरण प्रस्तुत किए है, अपेक्षित विचारण उसमें किया गया है.
अब उपरोक्त योजना क्षेत्र के लिये वर्तमान भूमि उपयोग हेतु मानचित्र उक्त अधिनियम की धारा 15 की उपधारा ( 3 ) के अधीन एतद्वारा , अंगीकृत किया गया है और उसकी प्रति दिनांक 2 फरवरी 2016 से दिनांक 8 फरवरी 2016 तक कार्यालयीन समय के दौरान निरीक्षण हेतु कार्यालय में उपलब्ध रहेगी:-
1 : आयुक्त, संभाग, इन्दौर
2. कलेक्टर, जिला कार्यालय खण्डवा
3. मुख्य नगरपालिका अधिकारी , नगर परिषद् मूंदी
4. उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश खण्डवा.
जयवर्धन राय , उप संचालक (प्र. ).
423
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 फरवरी 2016
भाग 1 ]
कार्यालय, प्रशासक भू- अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना जिला रीवा मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
रीवा, दिनांक 13 जनवरी 2016
प. क्र. 353 -प्रशा.- भू-अर्जन- 2015-16. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . चूंकि बहुती नहर के डगडगपुर वितरक में माइनर एवं सब माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही . पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन
धारा 11 के द्वारा
का वर्णन तहसील
जिला
(6) लगभग क्षेत्रफल ( हे. में ) (4)
(2)
(1)
1.425
भूमि का विवरण नगर/ग्राम (3) धवैया -254
डगडगपुर वितरक के माइनर नहर रीवा मनगवां
के निर्माण कार्य हेतु.
प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी (5) कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग जिला रीवा, (म. प्र. ) .
प. क्र. 355 - प्रशा. - भू- अर्जन- 2015-16.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने कीसंभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . चूंकि बहुती नहर के डगडगपुर वितरक में माइनर एवं सब माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन
धारा 11 के द्वारा
भूमि का विवरण
का वर्णन तहसील
जिला
(2)
(1)
लगभग क्षेत्रफल ( हे. में ) (4) 3.216
मनगवां
रीवा
(6) डगडगपुर वितरक के माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु.
नगर/ग्राम (3) रघुनाथगंज 194
प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी (5) कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग जिला रीवा , ( म. प्र. ) .
प. क्र. 357- प्रशा. - भू-अर्जन-2015-16.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4) 'अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के डगडगपुर वितरक में माइनर एवं सब माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
तहसील
जिला
(2)
लगभग क्षेत्रफल ( हे. में ) (4) 5.100
(1) रीवा मनगवां
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन (6) डगडगपुर वितरक के माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु.
नगर/ग्राम (3) सथिनी मु. ट. 529
धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी (5) कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग जिला रीवा , ( म. प्र. ) .
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 फरवरी 2016
424
प. क्र. 359 - प्रशा.- भू-अर्जन- 2015-16.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के डगडगपुर वितरक में माइनर एवं सब माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का विवरण
नगर/ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(4)
(3)
(1)
(2)
5.655
पलिया
रीवा मऊगंज
दुवान-593
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन
का वर्णन
धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(6)
डगडगपुर वितरक के माइनर नहर
के निर्माण कार्य हेतु.
(5) कार्यपालन यंत्री , क्योटी नहर संभाग जिला रीवा, ( म. प्र. ) .
प. क्र. 361 - प्रशा.- भू-अर्जन- 2015-16 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . चूंकि बहुती नहर के डगडगपुर वितरक में माइनर एवं सब माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का विवरण
नगर/ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(4)
(3)
(2)
(1)
1.707
करौंदहा -104
रीवा मऊगंज
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर डगडगपुर वितरक के माइनर नहर
के निर्माण कार्य हेतु.
संभाग जिला रीवा, (म. प्र. ) .
प. क्र. 363 - प्रशा. - भू-अर्जन- 2015-16.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के डगडगपुर वितरक में माइनर एवं सब माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का विवरण
लगभग क्षेत्रफल
नगर/ग्राम
तहसील
जिला
(हे. में)
(3)
(4) (2)
6.720 (1) रीवा
सर नं. 2, 520
मनगवां
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन धारा 11 के द्वारा
का वर्णन प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(6)
डगडगपुर वितरक के माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु .
(5) कार्यपालन यंत्री , क्योटी नहर संभाग जिला रीवा, ( म. प्र. ) .
425
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 फरवरी 2016
भाग 1 ]
प. क्र. 365 - प्रशा.- भू-अर्जन- 2015-16. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के डगडगपुर वितरक में माइनर एवं सब माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है . इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का विवरण
नगर/ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हे. में )
(4)
(3)
(2)
3.780 (1) रीवा
कलरां -106
नईगढ़ी
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(6) डगडगपुर वितरक के माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु.
(5) कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग जिला रीवा, ( म. प्र. ) .
प. क्र. 367 - प्रशा. - भू- अर्जन 2015-16.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमिअर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के डगडगपुर वितरक में माइनर एवं सब माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का विवरण
नगर/ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(4)
(3)
(2)
5.400 (1) रीवा
सुअरहा -989
नईगढ़ी
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(6)
डगडगपुर वितरक के माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु .
(5) कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग जिला रीवा, (म. प्र. ) .
प. क्र. 369 - प्रशा.- भू-अर्जन-2015-16.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के डगडगपुर वितरक में माइनर एवं सब माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का विवरण
नगर/ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(4)
(3)
12.294
सथिनी -527
(2) मनगवां
(1) रीवा
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(6)
डगडगपुर वितरक के माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु .
(5) कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग जिला रीवा , (म. प्र. ) .
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 फरवरी 2016
426
प. क्र. 371 - प्रशा.- भू-अर्जन- 2015-16.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4) अर्जित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने कीसंभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के डगडगपुर वितरक में माइनर एवं सब माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है: -
भूमि का विवरण
नगर/ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(4)
(3)
(2)
3.060 मनगवां
(1) रीवा
धवैया फौज 255
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन
का वर्णन
धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(6)
डगडगपुर वितरक के माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु.
(5) कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग जिला रीवा, ( म. प्र. ) .
प. क्र. 373- प्रशा. - भू-अर्जन- 2015-16.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) अर्जित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के डगडगपुरवितरक में माइनर एवं सब माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का विवरण
लगभग क्षेत्रफल
नगर/ग्राम
जिला तहसील
(हे. में)
(4)
(3)
(2)
22.413 (1) रीवा
इटहा कला-54
नईगढ़ी
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन धारा 11 के द्वारा
का वर्णन प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
डगडगपुर वितरक के माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु.
कार्यपालन यंत्री , क्योटी नहर संभाग जिला रीवा, (म. प्र. ) .
प. क्र. 375 - प्रशा. - भू- अर्जन-2015-16.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) अर्जित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के डगडगपुर वितरक में माइनर एवं सब माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का विवरण
लगभग क्षेत्रफल
नगर/ग्राम
तहसील
जिला
(हे. में)
(4)
2.682 (1) रीवा
(2) नईगढ़ी
(3) मनकुआं 820
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन धारा 11 के द्वारा
का वर्णन प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(6) डगडगपुर वितरक के माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु.
(5) कार्यपालन यंत्री , क्योटी नहर संभाग जिला रीवा, ( म. प्र. ) .
427
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 फरवरी 2016
भाग 1 ]
प. क्र. 377 - प्रशा.- भू-अर्जन- 2015-16. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के डगडगपुर वितरक में माइनर एवं सब माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का विवरण
जिला
नगर/ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(3)
(4) (2)
0.960 (1) रीवा
मैरहा -875
नईगढ़ी
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(6)
डगडगपुर वितरक के माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु .
(5) कार्यपालन यंत्री , क्योटी नहर संभाग जिला रीवा, ( म. प्र. ) .
प. क्र. 379 - प्रशा. - भू-अर्जन 2015-16 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमिअर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के डगडगपुर वितरक में माइनर एवं सब माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का विवरण
नगर/ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(4)
(3)
(2)
(1)
5.394
झसी-364
रीवा नईगढ़ी
अनुसूची
धारा 11 के द्वारा
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
डगडगपुर वितरक के माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु.
कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग जिला रीवा, (म. प्र. ) .
प. क्र. 381 - प्रशा. - भू-अर्जन- 2015-16.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के डगडगपुर वितरक में माइनर एवं सब माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का विवरण
नगर/ग्रामं
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(4)
(3)
8.370
अटरा-3
(1) रीवा
(2) नईगढ़ी
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(5) कार्यपालन यंत्री , क्योटी नहर संभाग जिला रीवा , ( म. प्र. ) .
(6) डगडगपुर वितरक के माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु .
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 फरवरी 2016
428
प. क्र. 383 - प्रशा.- भू-अर्जन-2015-16 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के डगडगपुर वितरक में माइनर एवं सब माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का विवरण
नगर/ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(4)
1.850 (1) रीवा
(2) नईगढ़ी
पडान-241 (3) गेरूआरी
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(6) डगडगपुर वितरक के माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु.
(5) कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग जिला रीवा, ( म. प्र. ) .
प. क्र. 385- प्रशा.- भू-अर्जन- 2015-16. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के डगडगपुर वितरक में माइनर एवं सब माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का विवरण
नगर/ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(4)
10.020 (1) रीवा
(2) मनगवां
(3) बुसौली नं. 1.380
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(6) डगडगपुर वितरक के माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु.
(5) कार्यपालन यंत्री , क्योटी नहर संभाग जिला रीवा, (म. प्र. ) .
प. क्र. 387 - प्रशा. - भू-अर्जन- 2015-16.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के डगडगपुर वितरक में माइनर एवं सब माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का विवरण नगर/ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हे. में )
(4) 2.100 (1) रीवा
(2) मनगवां
(3) बुसौली नं. 2.381
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(5) कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग जिला रीवा, (म. प्र. ) .
(6) डगडगपुर वितरक के माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु .
429
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 फरवरी 2016
भाग 1 ]
प. क्र. 389 - प्रशा. - भू-अर्जन- 2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमिअर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के बेला वितरक में माइनर एवं सब माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का विवरण
नगर/ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(4) 4.300 (1) रीवा
(2) हुजूर
(3) खम्हरिया T-127
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(6) बेला वितरक के माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु .
(5) कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग जिला रीवा, (म. प्र. ) .
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .
प. क्र. 391 - प्रशा. - भू-अर्जन- 2015-16.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के बेला वितरक में माइनर एवं सब माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है: -
भूमि का विवरण
नगर/ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(3)
(4)
1.645
पतेरी -346
(1) रीवा
(2) हुजूर
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(6) बेला वितरक के माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु.
(5) कार्यपालन यंत्री , क्योटी नहर संभाग जिला रीवा , ( म. प्र. ) .
उपसचिव राजस्व विभाग जिला (2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .
प. क्र. 393 - प्रशा. - भू-अर्जन-2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के बेला वितरक में माइनर एवं सब माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है . इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
तहसील
भूमि का विवरण नगर/ग्राम
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(4) 2.250
(3) वहेलिया-423
(1) रीवा
(2) हुजूर
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(6) बेला वितरक के माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु.
(5) कार्यपालन यंत्री , क्योटी नहर संभाग जिला रीवा, (म. प्र. ) .
430
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 फरवरी 2016
प. क्र. 395 - प्रशा. - भू-अर्जन-2016 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के बेला वितरक में माइनर एवं सब माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब- माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का विवरण
तहसील नगर/ग्राम
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(4) (2)
14.490 (1) रीवा
हुजूर
(3) मध्येपुर -507
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
बेला वितरक के माइनर नहर के कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग जिला रीवा, ( म. प्र. ) . निर्माण कार्य हेतु .
प. क्र. 397- प्रशा . - भू-अर्जन-2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के बेला वितरक में माइनर एवं सब माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का विवरण
तहसील
जिला
नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(4) (2) (3)
3.460
धौचट-302
(1) रीवा
हुजूर
अनुसूची
धारा 11 के द्वारा
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग जिला रीवा, ( म. प्र. ) .
बेला वितरक के माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु .
प. क्र. 399 - प्रशा. - भू-अर्जन-2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के बेला वितरक में माइनर एवं सब माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाहीं वांछित है . इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का विवरण
नगर/ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(3)
(2)
(4) (1)
रीवा
7.410
कौवाढ़ा
हुजूर
न-114
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(6)
(5) कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग जिला रीवा, ( म. प्र. ) .
बेला वितरक के माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु.
431
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 फरवरी 2016
भाग 1 ]
प. क्र. 401 - प्रशा. - भू-अर्जन- 2015-16.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के बेला वितरक में माइनर एवं सब माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का विवरण
नगर/ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4) 1.128 (1) रीवा
(2) हुजूर
(3) नौवस्ता -325
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(6) बेला वितरक के माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु.
(5) कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग जिला रीवा, ( म. प्र. ) .
प. क्र. 403 - प्रशा.- भू-अर्जन-2016 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4) में अर्जित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के बेला वितरक में माइनर एवं सब माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व . में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का विवरण
नगर/ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(4) (2)
6.630 (1) सतना
(3) बढ़ौरा
रामपुर
बाघेलान
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(6)
बेला वितरक के माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु.
(5) कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग जिला रीवा, ( म. प्र. ) .
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .
प. क्र. 405- प्रशा. - भू-अर्जन-2016. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के बेला वितरक में माइनर एवं सब माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है . इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का विवरण
नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल जिला तहसील
(हे. में)
(4)
11.480 (1) रीवा
(2) हुजूर
(3) भोलगढ़ -483
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कां वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(6) बेला वितरक के माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु .
(5) कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग जिला रीवा, (म. प्र. ) .
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 फरवरी 2016
432
प. क्र. 407 - प्रशा. - भू-अर्जन- 2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के बेला वितरक में माइनर एवं सब माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है: -
भूमि का विवरण
लगभग क्षेत्रफल
नगर/ग्राम
जिला तहसील
(हे. में)
(4)
(3)
(2)
6.950
महिदल -509
(1) रीवा
हुजूर
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
बेला वितरक के माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु.
कार्यपालन यंत्री , क्योटी नहर संभाग जिला रीवा , (म. प्र. ) .
प. क्र. 409- प्रशा. - भू-अर्जन- 2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) 'में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के बेला वितरक में माइनर एवं सब माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का विवरण
नगर/ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(3)
(4) (1) (2)
2.710 रीवा
कपुरी-68
हुजूर
अनुसूची
धारा 11 के द्वारा
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(6 )
(5)
बेला वितरक के माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु.
कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग जिला रीवा, (म. प्र. ) .
प. क्र. 411 - प्रशा. - भू-अर्जन- 2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में अर्जित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के बेला वितरक में माइनर एवं सब माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का विवरण नगर/ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(4) (2)
8.920
(3) जोन्ही-213
(1) रीवा
हुजूर
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(6) बेला वितरक के माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु.
(5) कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग जिला रीवा, (म. प्र. ) .
433
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 फरवरी 2016
भाग 1 ]
प. क्र. 413 -प्रशा.- भू-अर्जन-2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में अर्जित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . चूंकि बहुती नहर के बेला वितरक में माइनर एवं सब माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का विवरण
नगर/ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(4)
(3)
(1)
(2)
8.600 सतना
रामपुर
रामपुर
बाघेलान
बाघेलान
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी धारा 11 के द्वारा
(6)
बेला वितरक के माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु .
(5) कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग जिला रीवा, (म. प्र. ) .
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .
प. क्र. 415 - प्रशा. - भू- अर्जन- 2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के बेला वितरक में माइनर एवं सब माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहरं के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का विवरण
नगर/ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (2)
(4) (1)
13.240
(3) देवरा
सतना
रामपुर
नं. 2
बाघेलान
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी धारा 11 के द्वारा
(6)
बेला वितरक के माइनर नहर के
निर्माण कार्य हेतु .
(5) कार्यपालन यंत्री , क्योटी नहर संभाग जिला रीवा, ( म. प्र. ) .
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .
प. क्र. 417- प्रशा. - भू-अर्जन- 2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसक्ने सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के बेला वितरक में माइनर एवं सब माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनरमाइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है: -
भूमि का विवरण
नगर/ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(4)
36.010
(3) बांधा
(1) सतना
(2) रामपुर बाघेलान
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(6)
(5) कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग जिला रीवा, ( म. प्र. ) .
बेला वितरक के माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु .
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 फरवरी 2016
434
प. क्र. 419 - प्रशा.- भू-अर्जन-2016. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में अर्जित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के बेला वितरक में माइनर एवं सब - माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का विवरण
नगर/ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(3)
(4) (2)
(1)
3.625
सगौनी
सतना
रामपुर
बाघेलान
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(6) बेला वितरक के माइनर नहर के
निर्माण कार्य हेतु .
(5) कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग जिला रीवा, (म. प्र. ) .
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .
प. क्र. 421 - प्रशा . - भू-अर्जन-2016 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . चूंकि बहुती नहर के बेला वितरक में माइनर एवं सब- माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब- माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का विवरण
नगर/ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(4) (2)
2.755
(3) कटिगा
(1) सतना
रामपुर -
बाघेलान
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(6) बेला वितरक के माइनर नहर के
निर्माण कार्य हेतु .
(5) कार्यपालन यंत्री , क्योटी नहर संभाग जिला रीवा, ( म. प्र. ) .
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .
प. क्र. 423 - प्रशा. - भू-अर्जन- 2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के बेला वितरक में माइनर एवं सब - माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का विवरण
नगर/ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(4) (1)
17.140 सतना
(3) करही वृत्त
(2) रामपुर
बाघेलान
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
बेला वितरक के माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु .
कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग जिला रीवा, ( म. प्र. ) .
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .
435
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 फरवरी 2016
भाग 1 ]
प. क्र. 425- प्रशा.- भू-अर्जन- 2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में अर्जित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के बेला वितरक में माइनर एवं सब - माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब- माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का विवरण
नगर/ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(3)
(4) (2)
3.200
तपा
(1) सतना
रामपुर बाघेलान
अनुसूची
धारा 11 के द्वारा
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर बेला वितरक के माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु.
संभाग जिला रीवा, (म. प्र. ) .
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .
प. क्र. 427- प्रशा.- भू-अर्जन-2016. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4) में अर्जित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमिअर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुत्ती नहर के बेला वितरक में माइनर एवं सब - माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का विवरण नगर/ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(4)
7.120 (1) सतना
(3) झण्ड
(2) रामपुर बाघेलान
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(5)
(6) बेला वितरक के माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु.
कार्यपालन यंत्री , क्योटी नहर संभाग जिला रीवा, (म. प्र. ) .
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .
प. क्र. 429- प्रशा. - भू-अर्जन- 2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के बेला वितरक में माइनर एवं सब - माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का विवरण
नगर/ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(4)
27.090 (1) सतना
(3) जमुना
(2) रामपुर बाघेलान
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(6) बेला वितरक के माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु.
(5) कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग जिला रीवा, ( म. प्र. ) .
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 फरवरी 2016
436
प. क्र. 431 - प्रशा. - भू-अर्जन- 2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के बेला वितरक में माइनर एवं सब - माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का विवरण
नगर/ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(4) (2)
10.910 (1) सतना
(3) तुर्की
रामपुर बाघेलान
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी धारा 11 के द्वारा
(6)
(5)
बेला वितरक के माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु .
कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग जिला रीवा, (म. प्र. ) .
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .
प. क्र. 433 - प्रशा.- भू-अर्जन- 2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमिअर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के बेला वितरक में माइनर एवं सब - माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का विवरण
तहसील नगर/ग्राम
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(3) तिवनी
(4) 1.798 (1) सतना
(2) रामपुर बाघेलान
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(6) बेला वितरक के माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु.
(5) कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग जिला रीवा, ( म. प्र. ) .
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .
प. क्र. 435 - प्रशा. - भू-अर्जन-2016. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के बेला वितरक में माइनर एवं सब - माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का विवरण
नगर/ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हे. में )
(4) 11.830
(3) इटमा
(1) सतना
(2) रामपुर बाघेलान
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(6) बेला वितरक के माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु.
(5) कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग जिला रीवा, ( म. प्र. ) .
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .
437
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 फरवरी 2016
भाग 1 ]
प. क्र. 437 - प्रशा .- भू-अर्जन-2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के बेला वितरक में माइनर एवं सब - माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का विवरण
नगर/ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(3)
(4) (2)
(1)
10.230 सतना
कूद
रामपुर बाघेलान
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(6)
बेला वितरक के माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु .
(5) कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग जिला रीवा, ( म. प्र. ) .
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .
प. क्र. 439- प्रशा. - भू-अर्जन- 2016.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के बेला वितरक में माइनर एवं सब - माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का विवरण
नगर/ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(4)
(3)
(2)
(1)
13.510 अमरपाटन
सतना
आनन्दगढ़
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी धारा 11 के द्वारा
(6)
बेला वितरक के माइनर नहर के
निर्माण कार्य हेतु.
(5) कार्यपालन यंत्री , क्योटी नहर संभाग जिला रीवा, (म. प्र. ) .
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .
प. क्र. 441 - प्रशा. - भू- अर्जन-2016 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के बेला वितरक में माइनर एवं सब - माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का विवरण
नगर/ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(4)
(3)
2.298
सिधौल
(2) अमरपाटन
(1) सतना
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(5) कार्यपालन यंत्री , क्योटी नहर
संभाग जिला रीवा , ( म. प्र. ).
(6) बेला वितरक के माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .
438
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 फरवरी 2016
प. क्र. 443- प्रशा.- भू-अर्जन-2016 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के बेला वितरक में माइनर एवं सब - माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब- माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का विवरण नगर/ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(4) 2.500 (1) सतना
(2) अमरपाटन
(3) जमुना
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी धारा 11 के द्वारा
(6) बेला वितरक के माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु .
(5) कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग जिला रीवा , ( म. प्र. ) .
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .
प. क्र. 445- प्रशा. - भू-अर्जन-2016 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के बेला वितरक में माइनर एवं सब - माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का विवरण
नगर/ग्राम
तहसील.
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(4) 3.500 (1) सतना
(2) अमरपाटन
(3) अजमाइन
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(6) बेला वितरक के माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु .
(5) कार्यपालन यंत्री , क्योटी नहर संभाग जिला रीवा, ( म. प्र. ) .
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
प. क्र. 447- प्रशा. - भू- अर्जन-2016 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के बेला वितरक में माइनर एवं सब - माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का विवरण
नगर/ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(4) 2.000 (1) सतना
(3) शुकुलगवां
(2) अमरपाटन
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी धारा 11 के द्वारा
(6) बेला वितरक के माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु.
(5) कार्यपालन यंत्री , क्योटी नहर संभाग जिला रीवा, ( म. प्र. ) .
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .
439
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 फरवरी 2016
भाग 1 ]
प. क्र. 449 - प्रशा .- भू-अर्जन- 2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थाप में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . चूंकि बहुती नहर के बेला वितरक में माइनर एवं सब माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का विवरण
नगर/ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(4)
(3)
(1)
(2)
2.100
नौसा
सतना अमरपाटन
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
बेला वितरक के माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु .
कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग जिला रीवा, ( म. प्र. ) .
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .
प. क्र. 451 - प्रशा.- भू-अर्जन- 2015-16.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के बेला वितरक में माइनर एवं सब माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब- माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है . इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का विवरण
नगर/ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(4) (2)
(3)
(1)
35.310 अमरपाटन
सतना
ककलपुर
अनुसूची
धारा 11 के द्वारा
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
बेला वितरक के माइनर नहर के
निर्माण कार्य हेतु .
कार्यपालन यंत्री , क्योटी नहर संभाग जिला रीवा, (म. प्र. ) .
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .
प. क्र. 453 -प्रशा.- भू-अर्जन- 2015-16.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत 440
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 फरवरी 2016
करता है. चूंकि बहुती नहर के बेला वितरक में माइनर एवं सब माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है: -
भूमि का विवरण
नगर/ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(4) (2)
(1)
5.250
(3) डिठौरा
अमरपाटन
सतना
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(6)
बेला वितरक के माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु .
(5) कार्यपालन यंत्री , क्योटी नहर संभाग जिला रीवा, ( म. प्र. ) .
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .
प. क्र. 455 - प्रशा. - भू-अर्जन- 2015-16 . - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . चूंकि बहुती नहर के बेला वितरक में माइनर एवं सब माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का वितरण
नगर/ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(3)
(2)
(4) 2.000 (1) सतना
अमरपाटन झिरिया कोपरिहान
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(5)
(6) बेला वितरक के माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु .
कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग जिला रीवा , ( म. प्र. ) .
भूमि का नक्शा (प्लौन ) का अवलोकन प्रशासक भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .
प. क्र. 457 - प्रशा. - भू-अर्जन 2015-16. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के बेला वितरक में माइनर एवं सब माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का विवरण
नगर/ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (2)
.( 3 )
(4)
3.100 अमरपाटन
(1) सतना
झिरिया
कोठार.
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(5)
कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग जिला रीवा, (म. प्र. ) .
(6) बेला वितरक के माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु .
भूमि का नक्शा (प्लान ) का अवलोकन प्रशासक भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .
441
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 फरवरी 2016
भाग 1 ]
प. क्र. 459- प्रशा.- भू-अर्जन 2015-16. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची केखाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के बेला वितरक में माइनर एवं सब माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है: -
भूमि का विवरण
जिला तहसील नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(3)
(4) (2)
(1)
15.220
पगरा
अमरपाटन
सतना
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी धारा 11 के द्वारा
(5)
(6)
बेला वितरक के माइनर नहर के
निर्माण कार्य हेतु .
कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग जिला रीवा, (म. प्र. ) .
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .
प. क्र. 461 - प्रशा.- भू- अर्जन-2015-16 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के बेला वितरक में माइनर एवं सब माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का विवरण
नगर/ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(4) (2)
(3)
(1)
8.050 सतना
कोठार
अमरपाटन
अनुसूची
धारा 11 के द्वारा
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
बेला वितरक के माइनर नहर के
निर्माण कार्य हेतु .
कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग जिला रीवा, ( म. प्र. ) .
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .
प. क्र. 463 - प्रशा.- भू-अर्जन 2015-16. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भूमि-अर्जन् पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के बेला वितरक में माइनर एवं सब माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है: -
भूमि का विवरण
लगभग क्षेत्रफल तहसील नगर/ग्राम
जिला
(हे. में)
(4) (1)
(2)
2.950
(3) कर्रा
सतना
अमरपाटन
अनुसूची
धारा 11 के द्वारा
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
बेला वितरक के माइनर नहर के कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग जिला रीवा, ( म. प्र. ) . निर्माण कार्य हेतु .
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
442
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 फरवरी 2016
प. क्र. 465 - प्रशा. - भू-अर्जन- 2015-16.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में अर्जित भूमि की , अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के बेला वितरक में माइनर एवं सब माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब- माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है . इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का विवरण
नगर/ग्राम
जिला तहसील
(3)
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4) (2)
(1)
4.750
सिलपरी
सतना अमरपाटन
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन धारा 11 के द्वारा
का वर्णन प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
बेला वितरक के माइनर नहर के कार्यपालन यंत्री , क्योटी नहर
निर्माण कार्य हेतु .
संभाग जिला रीवा , ( म. प्र. ) .
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .
प. क्र. 467- प्रशा. - भू-अर्जन- 2015-16. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के बेला वितरक में माइनर एवं सब माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है: -
भूमि का विवरण
नगर/ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(3)
(4) (2)
4.250 (1) सतना
पड़रिया
अमरपाटन
खुर्द
अनुसूची
धारा 11 के द्वारा
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
बेला वितरक के माइनर नहर के कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर
निर्माण कार्य हेतु .
संभाग जिला रीवा, (म. प्र. ) .
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .
प. क्र. 469- प्रशा .- भू-अर्जन- 2015-16. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के बेला वितरक में माइनर एवं सब माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब- माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का विवरण
लगभग क्षेत्रफल
नगर/ग्राम
जिला तहसील
(हे. में)
(4)
(3)
1.405 (1) रीवा
खोखम-142
(2) हुजूर
अनुसूची
धारा 11 के द्वारा
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
बेला वितरक के माइनर नहर के कार्यपालन यंत्री , क्योटी नहर
संभाग जिला रीवा , ( म. प्र. ) . निर्माण कार्य हेतु .
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .
443
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 फरवरी 2016
भाग 1 ]
प. क्र. 471 - प्रशा.- भू-अर्जन-2015-16.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के बेला वितरक में माइनर एवं सब माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब- माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का विवरण
नगर/ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(3)
(2)
(4) (1)
4.750 रीवा
दुवहाई-282
हुजूर
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(5) कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर
(6) बेला वितरक के माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु.
संभाग जिला रीवा, ( म. प्र. ) .
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .
प. क्र. 473 - प्रशा.- भू-अर्जन- 2015-16. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के बेला वितरक में माइनर एवं सब माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का विवरण
जिला
नगर/ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(4)
(3)
(2)
4.320
वैजनाथ -457
(1) रीवा
हुजूर
अनुसूची
धारा 11 के द्वारा
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(5)
(6) बेला वितरक के माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु .
कार्यपालन यंत्री , क्योटी नहर संभाग जिला रीवा, ( म. प्र. ) .
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .
प. क्र. 475- प्रशा . - भू-अर्जन-2015-16.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के बेला वितरक में माइनर एवं सब माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब- माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस् कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का विवरण
नगर/ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4)
12.180 (1) सतना
(2) अमरपाटन
(3) दीनापुर
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
बेला वितरक के माइनर नहर के कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर
निर्माण कार्य हेतु.
संभाग जिला रीवा, (म. प्र. ) .
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 फरवरी 2016
444
प. क्र. 477- प्रशा. - भू-अर्जन- 2015-16.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के बेला वितरक में माइनर एवं सब माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का विवरण
लगभग क्षेत्रफल
नगर/ग्राम
तहसील
जिला
(हे. में)
(4)
(3)
(2)
15.670
ऐरा
अमरपाटन
(1) सतना
अनुसूची
धारा 11 के द्वारा
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(5)
(6) बेला वितरक के माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु.
कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग जिला रीवा, ( म. प्र. ) .
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .
प. क्र. 479 - प्रशा. - भू-अर्जन- 2015-16. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के बेला वितरक में माइनर एवं सब माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व मैं की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है: -
भूमि का विवरण
लगभग क्षेत्रफल
नगर/ग्राम
तहसील
जिला
(हे. में)
(4)
(3)
1.875
नरोरा-309
(1) रीवा
(2) हुजूर
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी धारा 11 के द्वारा
(5)
(6) बेला वितरक के माइनर नहर के
निर्माण कार्य हेतु .
कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर 'संभाग जिला रीवा, (म. प्र. ) .
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .
प. क्र. 481 - प्रशा.- भू-अर्जन- 2015-16.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में अर्जित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की. संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर, और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के बेला वितरक में माइनर एवं सब माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का विवरण
लगभग क्षेत्रफल तहसील नगर/ग्राम
जिला
(हे. में)
(4)
1.750
(3) हिनौती-636
(1) रीवा
(2) हुजूर
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
बेला वितरक के माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु.
कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग जिला रीवा , (म. प्र. ) .
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .
445
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 फरवरी 2016
भाग 1 ]
प. क्र. 483- प्रशा.- भू-अर्जन-2015-16. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के बेला वितरक में माइनर एवं सब माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का विवरण
नगर/ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(4)
(3)
(2)
(1)
0.765
पतेरी कोठार
रीवा
हुजूर
344
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन धारा 11 के द्वारा
का वर्णन प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
बेला वितरक के माइनर नहर के कार्यपालन यंत्री , क्योटी नहर
निर्माण कार्य हेतु .
संभाग जिला रीवा, ( म. प्र. ) .
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन, प्रशासक भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .
प. क्र. 485- प्रशा.- भू-अर्जन-2016. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के बेला वितरक में माइनर एवं सब माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का विवरण
नगर/ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(4)
(3)
(2)
(1)
4.870 सतना
पड़रियाकला
अमरपाटन
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन धारा 11 के द्वारा
का वर्णन प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
बेला वितरक के माइनर नहर के कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर
निर्माण कार्य हेतु .
संभाग जिला रीवा, (म. प्र. ) .
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन, प्रशासक भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
प. क्र. 487 - प्रशा. - भू-अर्जन- 2015-16. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के बेला वितरक में माइनर एवं सब माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का विवरण
लगभग क्षेत्रफल
नगर/ग्राम
जिला तहसील
(हे. में)
(4)
(3)
(2)
6.520
अमिलकी
(1) रीबा
हुजूर
23
अनुसूची
धारा 11 के द्वारा
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री , क्योटी नहर बेला वितरक के माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु.
संभाग जिला रीवा, ( म. प्र. ) .
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन , प्रशासक भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 फरवरी 2016
446
प. क्र. 489- प्रशा. -भू- अर्जन-2016. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने कीसंभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के बेला वितरक में माइन एवं सब माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का विवरण
नगर/ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(4) (2)
(3)
15.280
करही लामी
अमरपाटन
(1) सतना
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन धारा 11 के द्वारा
का वर्णन प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
बेला वितरक के माइनर नहर के कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर
निर्माण कार्य हेतु.
संभाग जिला रीवा, ( म. प्र. ) .
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन , प्रशासक भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
प. क्र. 491 - प्रशा. - भू-अर्जन-2015-16. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के बेला वितरक में माइनर एवं सब माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं संब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इंस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का विवरण
नगर/ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(4)
(3)
(1) रीवा
13.160
मड़वा-493
(2) हुजूर
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन धारा 11 के द्वारा
का वर्णन प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
बेला वितरक के माइनर नहर के कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर
निर्माण कार्य हेतु.
संभाग जिला रीवा, (म. प्र. ) .
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन, प्रशासक भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .
प. क्र. 493 - प्रशा.- भू-अर्जन- 2015-16. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के बेला वितरक में माइनर एवं सब माइनर नहर में आने वाले. अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का विवरण
लगभग क्षेत्रफल
नगर/ग्राम
जिला तहसील
(हे. में)
(3)
(4)
2.433 (1) रीवा
हुजूर (2)
शुकुलगवां 613
अनुसूची
धारा 11 के द्वारा
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(6)
(5) .
बेला वितरक के माइनर नहर के कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर
संभाग जिला रीवा, ( म. प्र. ) . निर्माण कार्य हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन, प्रशासक भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है..
447
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 फरवरी 2016
भाग 1 ]
प. क्र. 495 - प्रशा.- भू-अर्जन-2015-16. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने कीसंभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . चूंकि बहुती नहर के बेला वितरक में माइनर एवं सब माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब- माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का विवरण
नगर/ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(4)
(3)
8.925
टीकर
(1) रीवा
(2) हुजूर
227
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन धारा 11 के द्वारा
का वर्णन प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
बेला वितरक के माइनर नहर के कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर
निर्माण कार्य हेतु.
संभाग जिला रीवा, (म. प्र. ) .
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन , प्रशासक भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .
प. क्र. 497- प्रशा. - भू-अर्जन- 2015-16.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में अर्जित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के बेला वितरक में माइनर एवं सब माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के मांइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का विवरण
जिला
नगर/ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(3)
(4)
1.078
धोवखरी
(1) रीवा
(2) हुजूर
299
अनुसूची
धारा 11 के द्वारा
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
बेला वितरक के माइनर नहर के कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर
निर्माण कार्य हेतु .
संभाग जिला रीवा, ( म. प्र. ) .
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन , प्रशासक भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .
प. क्र. 499 - प्रशा . - भू- अर्जन-2015-16. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसुची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के बेला वितरक में माइनर एवं सब माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का विवरण
लगभग क्षेत्रफल
नगर/ग्राम
तहसील
जिला
(हे. में)
(4)
(3)
(2)
2.500
धोवखरी
(1) रीवा
हुजूर
298
अनुसूची
धारा 11 के द्वारा
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
बेला वितरक के माइनर नहर के कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर
निर्माण कार्य हेतु.
संभाग जिला रीवा, (म. प्र. ) .
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन , प्रशासक भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .
448
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 फरवरी 2016
प. क्र. 501 - प्रशा.- भू-अर्जन-2015-16. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के बेला वितरक में माइनर एवं सब माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब- माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का विवरण
तहसील
जिला
नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(4) (2)
5.500 (1) रीवा
हुजूर
(3) सगरा 579
अनुसूची
धारा 11 के द्वारा
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
अमिलिकी वितरक के माइनर नहर कार्यपालन यंत्री , क्योटी नहर
के निर्माण कार्य हेतु.
संभाग जिला रीवा , (म. प्र. ) .
राजस्व विभाग जिला रीवा भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .
प. क्र. 503 - प्रशा. - भू-अर्जन- 2015-16.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के बेला वितरक में माइनर एवं सब माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है: -
भूमि का विवरण
नगर/ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(3)
(4)
3.523
गेरुआरी
(1) रीवा
(2) गुढ़
17
अनुसूची
धारा 11 के द्वारा
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर रतहरा वितरक के माइनर नहर के संभाग जिला रीवा, ( म. प्र. ) . निर्माण कार्य हेतु .
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .
प. क्र. 505 - प्रशा. - भू-अर्जन- 2015-16. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमिअर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . चूंकि बहुती नहर के बेला वितरक में माइनर एवं सब माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ. अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है . इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का विवरण
जिला
नगर/ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(4) (1)
4.775 रीवा
(2) गुढ़
(3) पकरा 237
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(5)
(6) रतहरा वितरक के माइनर नहर के कार्यपालन यंत्री , क्योटी नहर
संभाग जिला रीवा, (म. प्र. ) . निर्माण कार्य हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .
449
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 फरवरी 2016
भाग 1 ]
प. क्र. 507 - प्रशा.- भू-अर्जन- 2015-16.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) अर्जित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . चूंकि बहुती नहर के बेला वितरक में माइनर एवं सब माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का विवरण
नगर/ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4)
9.225 (1) रीवा
(2) गुढ़
(3) लोही 574
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(6)
रतहरा वितरक के माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु.
प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी धारा 11 के द्वारा (5) कार्यपालन यंत्री , क्योटी नहर संभाग जिला रीवा, (म. प्र. ) .
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .
प. क्र. 509- प्रशा.- भू-अर्जन- 2015-16.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भूमिअर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के बेला वितरक में माइनर एवं सब माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का विवरण
नगर/ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(4)
8.950 (1) रीवा
(2) हुजूर
(3) गहिरा 152
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी धारा 11 के द्वारा
(6)
बेला वितरक के माइनर नहर के
निर्माण कार्य हेतु .
(5) कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग जिला रीवा , ( म. प्र. ) .
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .
प. क्र. 511 - प्रशा. - भू- अर्जन- 2015-16.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक्तता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के बेला वितरक में माइनर एवं सब माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का विवरण नगर/ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(4)
17.900 (1) रीवा
(2) गुढ़
(3) उमरी 50
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(6) रतहरा वितरक के माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु .
(5) कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग जिला रीवा, ( म. प्र. ) .
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 फरवरी 2016
450
प. क्र. 513 - प्रशा.- भू-अर्जन 2015-16. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के डगडगपुर वितरक में माइनर एवं सब माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का विवरण
नगर/ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(4) (2)
9.659 सिरमौर
(3) चौरी -165
(1) रीवा
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(6) डगडगपुर वितरक के माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु .
(5) कार्यपालन यंत्री , क्योटी नहर संभाग जिला रीवा, ( म. प्र. ) .
प. क्र. 515- प्रशा.- भू- अर्जन- 2015-16.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची खाने के ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के डगडगपुर वितरक में माइनर एवं सब माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का विवरण
तहसील नगर/ग्राम
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (2)
(4) 8.497 मनगवां
(1) रीवा
(3) डगरदुआ 200
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(5) कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग जिला रीवा, ( म. प्र. ) .
(6) डगडगपुर वितरक के माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु.
प. क्र. 517 - प्रशा.- भू- अर्जन- 2015-16.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) अर्जित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के डगडगपुर वितरक में माइनर एवं सब माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही 451
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 फरवरी 2016
भाग 1 ]
पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का विवरण
नगर/ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(4)
(3) बहेरा-350
4.281 (2) मनगवां
(1) रीवा
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(6) डगडगपुर वितरक के माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु.
(5) कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग जिला रीवा, ( म. प्र. ) .
प. क्र. 519 - प्रशा. - भू-अर्जन- 2015-16.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) अर्जित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . चूंकि बहुती नहर के डगडगपुर वितरक में माइनर एवं सब माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का विवरण
नगर/ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4) 15.240 (2) मनगवां
(1) रीवा
(3) 150 धुचियारी
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(5) कार्यपालन यंत्री , क्योटी नहर संभाग जिला रीवा, ( म. प्र.) .
(6) डगडगपुर वितरक के माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु.
प. क्र. 521 - प्रशा. - भू-अर्जन- 2015-16.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) अर्जितं भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के बेला वितरक में माइनर एवं सब माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का विवरण नगर/ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(4)
15.643
(3) बांसा 30
(1) रीवा
(2) हुजूर
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(6) बेला वितरक के माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु .
(5) कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग जिला रीवा, (म. प्र. ) .
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. एल. साकेत , प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 फरवरी 2016
452
कार्यालय, कलेक्टर, जिला बैतूल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग बैतूल , दिनांक 29 दिसम्बर 2015
प्र. क्र. 5- अ-82-14-15- भू-अर्जन-10989. चूंकि, राज्यशासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नानुसार भूमि का उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- बैतूल
(ख) तहसील- मुलताई
(ग) ग्राम- सोंडिया, पटवारी हल्का नम्बर 61 (घ) लगभग क्षेत्रफल-5.975 हेक्टर.
खसरा नम्बर
रकबा (हे. में )
(2)
(1)
0.188
41/1
0.188
41/2
0.168
71/1
0.385
74
0.203
195/1
0.081
26/5
0.380
25
0.020
18/4
0.020
16/3
0.388
16/5
0.113
19/3
0.304
42/3
0.028
43/1
0.057
43/2
0.377
72/1
187/1
0.101
0.121
195/2
0.040
26/3
0.445
18/1
0.049
26/4
0.040
19/1
0.020
18/2
(2)
(1)
0.081
42/1
0.081
187/7
0.360
40/1
0.200
70/1
0.453
73/1
0.320
194/1
0.020
18/5
0.012
24/2
0.077
28/1
0.020
18/3
0.138
16/6
0.092
16/4
0.282
42/2
26/2
0.123
योग .. 5.975
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है.- रिधोरा लघु जलाशय हेतु मौजा सोंडिया की निजी भूमि काअर्जन.
(3 ) चूंकि रिधोरा लघु जलाशय हेतु मौजा सोंडिया के अधिकांश हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि तथा कतिपय हितबद्ध व्यक्तियों को सम्पूर्ण भूमि का अर्जन प्रस्तावित है, किन्तु मौके पर सुनवाई के दौरान कोई आपत्ति न होना बताया गया है तथा उनके विस्थापन एवं पुनर्वास नहीं होने से धारा 19 की उपधारा ( 2 ) के तहत् पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की कोई आवश्यकता नहीं है.
(4 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय की भू- अर्जन शाखा एवं अनुविभागीय अधिकारी , मुलताई के न्यायालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ज्ञानेश्वर बी. पाटील , कलेक्टर एवं समुचित सरकार.
कार्यालय, प्रशास्त्रक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग रीवा , दिनांक 11 जनवरी 2016
पत्र क्र. 53 - प्रशा. - भू-अर्जन- 2015-16. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, 453
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 फरवरी 2016
भाग 1 ]
पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सतना
(ख) तहसील- रघुराजनगर
(ग ) ग्राम- खम्हरिया पैपखार तिवरियान
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.254 हेक्टेयर.
खसरा नं.
अर्जित रकबा (हे. में)
(2)
(1)
अ-निजी पट्टे की भूमि
0.010
252
0.244
260
योग .. 0.254
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत पुरवा मुख्य नहर के खम्हरिया माइनर नहर के निर्माण में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पति के अर्जन हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 55 - प्रशा. - भू-अर्जन- 2015-16. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता हैं. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सतना
(ख) तहसील- रघुराजनगर
(ग) ग्राम-जमोडी
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-1.518 हेक्टेयर.
खसरा नं.
अर्जित रकबा (हे. में)
(2)
(1)
अ-निजी पट्टे की भूमि
0.067
19
0.070
20
36
0.012
0.011
23
30
0.160
0.051
28/1
0.056
28/2
0.006
29
0.022
243/2
0.028
244
88
0.053
0.103
89
0.158
90
0.024
91
0.012
92
0:197
101
0.009
103
0.043
104
0.030
105
0.054
60
0.101
57
योग .. 1.267
ब-शासकीय भूमि
0.010
17
0.024
18
27
0.091
0.072
34
0.020
46
0.034
59
0.251
योग
महायोग योग ( अ+ब) 1.518
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत पुरवा मुख्य नहर के खम्हरिया माइनर नहर के निर्माण में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. एल. साकेत, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 फरवरी 2016
454
कार्यालय , कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग पन्ना, दिनांक 6 जनवरी 2016
प्र. क्र. 203 - अ- 82- वर्ष 2014-2015.- भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा -15 ( 1 ) के अन्तर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 ( 2 ) के अन्तर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नही हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है , इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-पन्ना
(ख) तहसील- अमानगंज
(ग ) ग्राम- जसवंतपुरा , प.ह.नं. 21
(घ) लगभग क्षेत्रफल-13.130 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
भूमि का प्रकार (3)
(2)
(1)
0.050
499/1/क/1
निजी भूमि
0.050
निजी भूमि 499/1/क/2
0.080
499/1 /ख
निजी भूमि
0.050
499/2
निजी भूमि
0.200
500/1
निजी भूमि
0.040
498
निजी भूमि
0.200
500/2
निजी भूमि
0.100
533/1
निजी भूमि
0.290
540
निजी भूमि
(3)
(2)
(1)
0.050
542
निजी भूमि
0.040
547
निजी भूमि
0.100
550
निजी भूमि
0.050
553
निजी भूमि
0.150
555/1
निजी भूमि
0.150
555/2
निजी भूमि
0.040
539/1/क
निजी भूमि
0.040
539/1 /ख
निजी भूमि
0.040
निजी भूमि 539/1 /ग
0.040
539/1 /घ
निजी भूमि
0.040
539/ 1 /ङ
निजी भूमि
0.040
539/1 /च
निजी भूमि 503/1
0.140
निजी भूमि
0.090
526/1क
निजी भूमि
0.100
526/2क
निजी भूमि
0.100
निजी भूमि 526/3क
0.130
527/1
निजी भूमि
0.320
532/1
निजी भूमि
0.300
684
निजी भूमि
1.170
846
निजी भूमि
0.350
572
निजी भूमि
1.700
580
निजी भूमि
1.000
732
निजी भूमि
0.540
813/1
निजी भूमि
2.000
706
निजी भूमि 744
1.550
निजी भूमि
1.100
570
निजी भूमि
0.300
571
निजी भूमि
0.400
674/1
निजी भूमि कुल रकबा निजी भूमि : 13.130
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- जसवंतपुरा तालाब योजना के अन्तर्गत बांध एवं नहर नहर निर्माण कार्य हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , पन्ना में किया जा सकता है.
भाग 1 ]
455
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 फरवरी 2016
पन्ना, दिनांक 18 जनवरी 2016
प्र. क्र. 225 - अ - 82 - वर्ष 2014-2015.- भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा -15 ( 1 ) के अन्तर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीखसे प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 ( 2 ) के अन्तर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नही हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है , इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला - पन्ना
(ख) तहसील-पवई
(ग ) ग्राम-अमुवा, प.ह.नं. 14
(घ ) लगभग क्षेत्रफल .- 5.11 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में )
भूमि का प्रकार (3)
(2)
(1)
0.45
2
निजी भूमि 3
0.15
निजी भूमि
0.17
4
निजी भूमि
0.03
5
निजी भूमि
0.02
6
निजी भूमि
0.03
23/515
निजी भूमि
0.73
24
निजी भूमि
0.02
25
निजी भूमि
0.03
26
निजी भूमि
0.54
27
निजी भूमि
0.04
313
निजी भूमि
(3)
(2)
(1)
0.47
314
निजी भूमि
0.34
315
निजी भूमि 327
0.11
निजी भूमि
0.01
329
निजी भूमि
0.02
325
निजी भूमि
0.16
343
निजी भूमि 344
निजी भूमि
0.23
0.28
345
निजी भूमि
0.17
346
निजी भूमि
0.06
347
निजी भूमि 348
0.12
निजी भूमि
0.12
349
निजी भूमि
0.22
350
निजी भूमि
0.14
351
निजी भूमि 352
0.05
निजी भूमि 353
0.15
निजी भूमि 354
0.10
निजी भूमि 355
0.02
निजी भूमि
0.01
356
निजी भूमि
0.12
357
निजी भूमि कुल रकबा निजी भूमि : 5.11
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- पवई मध्यम सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी , पवई में क़िया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शिव नारायण सिंह चौहान , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग नरसिंहपुर, दिनांक 6 जनवरी 2016
प. क्र. 57 - भू-अर्जन-2016.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची सारणी के कॉलम 456
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 फरवरी 2016
(2 ) में वर्णित भूमि, अनुसूची के सारणी के कालम ( 3 ) में उल्लेखित भूमि के रकबे का सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 की उपधारा ( 4 ) के अन्तर्गत एतद्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/ शासकीय भूमि की आवश्यकता लोक प्रयोजन के लिये है .
चूंकि, ग्राम खैरी, तहसील- करेली , जिला नरसिंहपुर में लिंगा- कठौतियां मार्ग के कि.मी. 9/4 में धमनी नदी पर पुल एवं पहुंच मार्ग का कार्य चल रहा है , केवल छूटे हुए आंशिक रकबे का ही अर्जन किया जा रहा है . इस कारण अधिनियम के उपधारा ( 2 ) के तहत पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- नरसिंहपुर
(ख) तहसील- करेली
(ग) नगर/ ग्राम- खैरी
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.172 हेक्टेयर.
प.ह.नं.
ग्राम
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(3) (1)
(2)
28
खैरी
0.172 योग : 5.11 (2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- लिंगा कठैतियां मार्ग के कि.मी. 9/4 में धमनी नदी पर पुल पहुंच मार्ग हेतु.
(3) भूमि का नक्शा एवं प्लान कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. सेतु संभाग, जबलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 55 - भू-अर्जन- 2016.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम ( 2 ) में वर्णित भूमि, अनुसूची के सारणी के कालम ( 3 ) में उल्लेखित भूमि के रकबे का सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 की उपधारा ( 4 ) के अन्तर्गत एतद्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/ शासकीय भूमि की आवश्यकता लोक प्रयोजन के लिये है.
चूंकि ग्राम- महलपुरा , तहसली करेली , जिला नरसिंहपुर में लिंगा-कठौतियां मार्ग के कि.मी. 9/4 में धमनी नदी पर पुल एवं पहुंच मार्ग का कार्य चल रहा है , केवल छूटे हुए आंशिक रकवे का ही अर्जन किया जा रहा है . इस कारण अधिनियम के उपधारा ( 2 ) के तहत पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन
(क) जिला- नरसिंहपुर
(ख) तहसील- करेली
(ग ) नगर/ग्राम - महलपुरा
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.140 हेक्टेयर.
अर्जित रकबा
प.ह.नं.
ग्राम
(हेक्टेयर में)
(2)
(3) (1)
0.140
28
महलपुरा
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- लिंगा कठैतियां मार्ग के कि.मी. 9/4 में धमनी नदी पर पुल पहुंच मार्ग हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा एवं प्लान कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. सेतु संभाग, जबलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नरेश पॉल , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.