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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

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Published 12 February 2016

Type
Ordinary
Gazette no.
07
Part
1
Identifier
in.gazette.madhya.2016-02-12.07.Ordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

मध्यप्रदे श

शास

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सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 7 ]

भोपाल , शुक्रवार, दिनांक 12 फरवरी 2016- माघ 23 , शक 1937

विषय-सूची

1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश, ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, भाग

(3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं,

1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.

भाग 3.- (

( 2 ) सांख्यिकीय सूचनाएं,

( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, भाग 4.-(क)

(3 ) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,

(ख ) ( 1 ) अध्यादेश, ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम , (3) संसद्के अधिनियम,

(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल

भोपाल , दिनांक 22 जनवरी 2016

क्र. ई- 1-32-2016-5- एक.- श्री अशोक कुमार शर्मा, भाप्रसे (2004 ) , उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , वन विभाग को अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अप्पर आबकारी आयुक्त, ग्वालियर पदस्थ किया जाता है .

क्र. ई- 5-564- आयएएस- लीव - 5 -एक. ( 1 ) श्रीमती वीरा राणा, आयएएस. , प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन , कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग को दिनांक 27 से 30 जनवरी 2016 तक चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . उक्त अवकाश के साथ दिनांक 31 जनवरी 2016 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2 ) श्रीमती वीरा राणा की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री व्ही. एल. कांताराव, भाप्रसे विकअ- सह-आयुक्त, उद्योग , मध्यप्रदेश तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य उद्योग निगम वस्त्र निगम एवं लघु उद्योग निगम को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ , अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक , सौंपा जाता है .

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्रीमती वीरा राणा को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक , स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्रीमती वीरा राणा द्वारा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री व्ही. एल . कांताराव उक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

457

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2016.

458

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी 2016

( 5 ) अवकाशकाल में श्रीमती वीरा राणा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती वीरा राणा अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.

भोपाल , दिनांक 25 जनवरी 2016

क्र. ई - 5-674- आयएएस- लीव-5- एक. ( 1 ) श्री एस . के. मिश्रा, आयएएस. , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जनसंपर्क विभाग तथा प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश माध्यम एवं प्रबंध संचालक, राज्य कृषि उद्योग विकास निगम को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 5 जनवरी 2016 द्वारा 1 से 9 फरवरी 2016 तक नौ दिन का अर्जित अवकाश, स्वीकृत किया गया था, में आंशिक संशोधन करते हुए अब उन्हें दिनांक 25 जनवरी से 9 फरवरी 2016 तक सोलह दिन का पुनरीक्षित/संशोधित अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. आदेश दिनांक 5 जनवरी 2016 की शेष कंडिकाएं यथावत.

क्र. ई- 5-781 - आयएएस- लीव - 5- एक. ( 1 ) श्री आर. के. माथुर, आयएएस . , आयुक्त, सागर संभाग, सागर को समसंख्यक आदेश दिनांक 30 सितम्बर 2016 द्वारा दिनांक 11 जनवरी 2016 द्वारा दिनांक 20 जनवरी 2016 तक दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया है, में आंशिक संशोधन करते हुये अब उन्हें निम्नानुसार अवकाश स्वीकृत किया जाता है:-

1. दिनांक 11 जनवरी से 15 जनवरी 2016 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश ( कार्योत्तर ) दिनांक 16 एवं 17 जनवरी 2016 के सार्वजनिक अवकाश की अनुमति सहित.

2. दिनांक 31 दिसम्बर 2015 से दिनांक 8 जनवरी 2016 तक नौं दिन का लघुकृत अवकाश ( कार्योत्तर ) .

(2) अवकाशकाल में श्री आर. के . माथुर को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(3 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आर. के. माथुर अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई- 5-819 - आयएएस लीव -5 - एक ( 1 ) श्री केदारलाल शर्मा , आयएएस , कलेक्टर जिला टीकमगढ़ को दिनांक 27 से 30 जनवरी 2016 तक चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . उक्त अवकाश के साथ दिनांक 31 जनवरी 2016 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) श्री केदारलाल शर्मा की अवकाश अवधि में कलेक्टर, टीकमगढ़ का प्रभार श्री. अजय कटेसरिया, भाप्रसे ( 2010 ) अपर कलेक्टर एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत , टीकमगढ़ को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सौंपा जाता है .

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री केदारलाल शर्मा, भा.प्र.से. को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला टीकमगढ़ के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री केदारलाल शर्मा द्वारा कलेक्टर, जिला टीकमगढ़ का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री अजय कटेसरिया , कलेक्टर , जिला टीकमगढ़ प्रभार से मुक्त होंगे.

(5 ) अवकाशकाल में श्री केदारलाल शर्मा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री केदारलाल शर्मा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

क्र. ई- 5-953 - आयएएस - लीव- 5-एक.-( 1 ) श्री निसार अहमद, भाप्रसे ( 2003 ) , आयएएस. , सचिव, मध्यप्रदेश अल्प संख्यक आयोग को दिनांक 21 जनवरी से 4 फरवरी 2016 तक पन्द्रह दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

(2) अवकाश से लौटने पर श्री निसार अहमद, भाप्रसे (2003) को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न, सचिव , मध्यप्रदेश अल्प संख्यक आयोग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3 ) अवकाशकाल में श्री निसार अहमद, भाप्रसे (2003 )को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री निसार अहमद, भाप्रसे (2003 ) अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

भोपाल , दिनांक 27 जनवरी 2016

क्र. ई- 1-03-2016-5- एक. भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2007 आवंटन वर्ष के निम्नलिखित अधिकारियों को आवंटन वर्ष के आधार पर 09 वर्ष की सेवा पूर्ण लेने के फलस्वरूप दिनांक 1 जनवरी 2016 से भाप्रसे ( वेतन ) नियमावली, 2007 के नियम 3 ( 1 ) के अन्तर्गत कनिष्ठ प्रशासनिक वेतनमान पे बैण्ड ( रुपये 15600-39100+ 7600 ) स्वीकृत किया जाता है: -

अधिकारी का नाम

क्रमांक

(2)

(1)

1

श्री श्रीमन शुक्ला

2

श्री नागरगोजे मदन विभीषण 459

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 फरवरी 2016

भाग 1 ]

(2)

(1)

3

- श्रीमती स्वाति मीना नायक 4

श्री भोंडवे संकेत शांताराम 5

श्री स्वतंत्र कुमार सिंह

श्री शशांक मिश्रा

6

(2) उपरोक्त भाप्रसे अधिकारियों को कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड- Non Functional Grade ) इस शर्त के अधीन स्वीकृत किया जा रहा है कि वर्ष 2016 में मिड केरियर ट्रेनिंग फेज- III ) कार्यक्रम में इन्हें अनिवार्यतः भाग लेना होगा.

क्र. ई- 5-425 - आयएएस- लीव-5 - एक. ( 1 ) श्री मनोज गोयल, आयएएस. , अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राजस्व मण्डल, ग्वालियर को दिनांक 18 से 24 फरवरी 2016 तक सात दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री मनोज गोयल को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न, अध्यक्ष , मध्यप्रदेश राजस्व मण्डल, ग्वालियर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(3) अवकाशकाल में श्री मनोज गोयल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जानें के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मनोज गोयल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई - 5-486- आयएएस- लीव - 5 - एक. ( 1 ) श्री विनोद चन्द्र सेमवाल , आयएएस . , प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग को दिनांक 6 से 15 जनवरी 2016 तक दस दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 16 , 17 जनवरी 2016 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) अवकाशकाल में श्री विनोद चन्द्र सेमवाल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(3 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री विनोद चन्द्र सेमवाल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई- 5-978- आयएएस- लीव- 5- एक. ( 1 ) श्री अवि प्रसाद, भाप्रसे ( 2014 ) , सहायक कलेक्टर, जिला बालाघाट को दिनांक 18 जनवरी से 6 फरवरी 2016 तक बीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

( 2) अवकाश से लौटने पर श्री अवि प्रसाद, भाप्रसे ( 2014 ) , को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न, सहायक कलेक्टर, जिला धार के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(3 ) अवकाशकाल में श्री अवि प्रसाद, भाप्रसे ( 2014 ) को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अवि प्रसाद, भाप्रसे (2014) अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

भोपाल, दिनांक 29 जनवरी 2016

क्र. ई- 5-842- आयएएस- लीव- 5- एक. ( 1 ) श्री एस.पी. एस. सलूजा, आयएएस. , अपर आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर को दिनांक 1 से 5 दिसम्बर 2015 तक पांच दिन का लघुकृत अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है .

(2 ) अवकाशकाल में श्री एस.पी. एस. सलूजा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्वमिलता था.

(3 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एस.पी. एस. सलूजा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई- 5-963 - आयएएस-लीव- 5 - एक. ( 1 ) कु. रजनी सिंह, आयएएस. , अनुविभागीय अधिकारी , बीना जिला सागर को दिनांक 15 फरवरी से 11 मार्च 2016 तक छब्बीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 13, 14 फरवरी 2016 एवं 12, 13 मार्च 2016 के सार्वजनिक अवकाश को भी जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर कु. रजनी सिंह को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न, अनुविभागीय अधिकारी , बीना जिला सागर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(3) अवकाशकाल में कु. रजनी सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

( 4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि कु. रजनी सिंह, अवकाश पर नहीं जातीं नो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.

क्र. ई - 5-988 - आयएएस- लीव - 5- एक. ( 1 ) श्रीमती उमा माहेश्वरी आर. , आयएएस . , सहायक कलेक्टर, जिला जबलपुर को दिनांक 8 से 15 जनवरी 2016 तक आठ दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाशकाल में श्रीमती उमा माहेश्वरी आर. , को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

460

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी 2016

(3 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती उमा माहेश्वरी आर. अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहती.

भोपाल, दिनांक 30 जनवरी 2016

क्र. ई- 1-49-2016-5- एक. श्री व्ही. के. बाथम , भाप्रसे ( 1992) , प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन , संसदीय कार्य विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ आगामी आदेश तक प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , जेल विभाग का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है .

( 2 ) श्रीमती दीप्ति गौड़ मुकर्जी, भाप्रसे ( 1993 ) , आयुक्त- सह- संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र तथा पदेन सचिव , मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग को अपने कर्तव्यों के साथ- साथ आगामी आदेश तक आयुक्त, लोक शिक्षण , मध्यप्रदेश का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

(3 ) श्री प्रकाश उन्हाले , भावसे, अपर आवासीय आयुक्त, मध्यप्रदेश भवन, नई दिल्ली को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ आगामी आदेश तक आवासीय आयुक्त तथा विशेष आयुक्त (समन्वय ) , मध्यप्रदेश भवन, नई दिल्ली का. प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

भोपाल, दिनांक 1 फरवरी 2016

क्र. ई- 5-885- आयएएस- लीव -5- एक. ( 1 ) श्री तरूण राठी, भाप्रसे ( 2010 ) , उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग तथा कार्यपालक संचालक, मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम को दिनांक 1 से 6 फरवरी तक छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 31 जनवरी 2016 एवं 7 फरवरी 2016 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की भी अनुमति प्रदान की जाती है .

(2) अवकाश से लौटने पर श्री तरूण राठी को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न, उपसचिव, खनिज साधन विभाग तथा कार्यपालक संचालक, मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3 ) अवकाशकाल में श्री तरूण राठी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री तरूण राठी, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अॅन्टोनी डिसा, मुख्य सचिव.

भोपाल , दिनांक 25 जनवरी 2016

क्र. एफ- 5-21-2015 - एक ( 1 ) . - उच्च न्यायालय न्यायाधिपतिगण ( सेवा शर्ते ) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अन्तर्गत मध्यप्रदेश के राज्यपाल , जस्टिस श्री के. के. त्रिवेदी, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर को निम्नांकित विवरण अनुसार अवकाश स्वीकृत करते हैं:-

अवकाश

अभियुक्ति कुल दिन

अवधि

अवकाश का प्रकार

(2)

(3)

(4) (1)

01

दिनांक

पूर्ण वेतन तथा

8-12-2015

भत्तों सहित

अवकाश .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, के. के. कातिया, अपर सचिव.

भोपाल , दिनांक 25 जनवरी 2016

क्र. ई- 5-462- आयएएस-लीव- 5- एक. श्री ए. पी . श्रीवास्तव, आयएएस. , अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 5 जनवरी 2016 द्वारा दिनांक 18 से 28 जनवरी 2016 तक ग्यारह दिन्न का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था , एतद्वारा निरस्त किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, फजल मोहम्मद, अवर सचिव " कार्मिक ".

गृह विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 28 जनवरी 2016

क्र. एफ 1 (ए) 196-91- ब- 2- दो. राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 27 जनवरी 2016 द्वारा श्रीमती अनुराधा शंकर, भा.पु.से. अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, रेल , मध्यप्रदेश , भोपाल को दिनांक 1 से 12 फरवरी 2016 तक कुल बारह दिवस अर्जित अवकाश , दिनांक 13 एवं 14 फरवरी 2016 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया गया है एवं अवकाश अवधि में श्रीमती शंकर, भापुसे का चालू कार्य श्री ए. के. सिंह, भापुसे , पुलिस महानिरीक्षक, रेल, मध्यप्रदेश , भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ - साथ सम्पादित किये जाने हेतु आदेशित किया गया है .

(2) उक्त समसंख्यक आदेश दिनांक 27 जनवरी 2016 में आंशिक संशोधन करते हुए, श्रीमती अनुराधा शंकर, भा.पु.से. की 461

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी 2016

भाग 1 ] .

अवकाश अवधि में इनका चालू कार्य श्री ए. के. सिंह, भा.पु.से. पुलिस महानिरीक्षक, रेल मध्यप्रदेश , भोपाल के स्थान पर श्री पी. के. रूनवाल , भापुसे , अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, सतर्कता, मध्यप्रदेश , भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ - साथ सम्पादित किया जायेगा.

(3 ) पूर्व समसंख्यक आदेश दिनांक 27 जनवरी 2016 की शेष कंडिकाएं यथावत् रहेंगी .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ओ. पी. बाथम , उपसचिव .

भोपाल, दिनांक 28 जनवरी 2016

क्र. एफ-1 ( ए) 27-94- ब- 2- दो. राज्य शासन द्वारा श्री आलोक रंजन, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक ( प्रशासन ) , पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 25 से 30 जनवरी 2016 तक कुल छः दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 23 एवं 31 जनवरी 2016 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया जाता है.

(2) श्री आलोक रंजन , भापुसे , की अवकाश अवधि में इनका कार्य श्री वेदप्रकाश शर्मा , भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, ( कार्मिक) पु.मु. , भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ - साथ सम्पादित किया जायेगा.

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री आलोक रंजन, भापुसे को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक (प्रशासन ) , पुलिस मुख्यालय , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4 ) श्री आलोक रंजन, भापुसे द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका -2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यमुक्त हो जावेंगे .

( 5 ) अवकाशकाल में श्री आलोक रंजन, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आलोक रंजन, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

क्र. एफ-1 ( ए) 33-97- ब-2- दो. राज्य शासन द्वारा श्री अखिलेश कुमार सिंह, भापुसे, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक रेल , मध्यप्रदेश, भोपाल को दिनांक 29 दिसम्बर 2015 से 8 जनवरी 2016 तक कुल ग्यारह दिवस अर्जित अवकाश उपभोग पश्चात् कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री अखिलेश कुमार सिंह, भापुसे को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक रेल , मध्यप्रदेश , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(3 ) अवकाशकाल में श्री अखिलेश कुमार सिंह, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अखिलेश कुमार सिंह भा.पु.से. उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .

भोपाल, दिनांक 30 जनवरी 2016

क्र. एफ-1 ( ए) 127-04- ब-2- दो. श्री डी. एस. कोरबू, भापुसे. , पुलिस महानिरीक्षक, शिकायत, पुलिस मुख्यालय भोपाल को दिनांक 6 से 12 फरवरी 2016 तक कुल सात दिवस अर्जित अवकाश, स्वीकृत करते हुए उक्त अवकाश अवधि में सपरिवार खण्ड वर्ष 2014-17 के प्रथम पार्ट वर्ष 2014-15 के विस्तार वर्ष 2016 में गृह नगर यात्रा के बदले भारत भ्रमण की अवकाश यात्रा की पात्रता के तहत् श्रीनगर ( जम्मू कश्मीर ) जाने हेतु अवकाश यात्रा सुविधा की अनुमति तथा दस दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

संबंध क्रमांक

(3) (1)

परिवार के सदस्यों के नाम (2)

स्वयं 1

श्री डी. एस. कोरबू

2

पत्नी श्रीमती शोभा

3

दीपेश

पुत्र अभिषेक

4

पुत्र (2 ) अवकाश अवधि में श्री डी.एस. कोरबू, भापुसे. , का चालू कार्य श्री आर. एस. कौल, भापुसे , पुलिस उप महानिरीक्षक, शिकायत, पुलिस मुख्यालय, भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ -साथ सम्पादित करेंगे.

( 3 ) अवकाश से लौटने पर श्री डी. एस. कोरबू, भापुसे. , को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न महानिरीक्षक, शिकायत, पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री डी.एस. कोरबू, भापुसे. , के द्वारा अपने पद पर कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे .

(5 ) अवकाश काल में श्री डी. एस. कोरबू, भापुसे. , को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री डी.एस. कोरबू, भापुसे. , उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

462

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी 2016

भोपाल, दिनांक 2 फरवरी 2016

क्र. एफ-1 ( ए) 61-2009-ब-2- दो. राज्य शासन द्वारा श्री नवल सिंह रघुवंशी , भा.पु.से. , उप महानिरीक्षक ( पी.टी.आर.आई. ) , पुलिस मुख्यालय , भोपाल को दिनांक 21 से 30 जनवरी 2016 तक कुल दस दिवस अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2 ) श्री नवल सिंह रघुवंशी, भा.पु.से. , की अवकाश अवधि में इनका कार्य श्री संतोष महतो, रापुसे, पुलिस अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, (पी.टी.आर.आई. ) पुलिस मुख्यालय, भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ- साथ सम्पादित किया जायेगा.

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री नवल सिंह रघुवंशी , भापुसे को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न उप महानिरीक्षक (पी.टी.आर.आई. ) , पुलिस मुख्यालय , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(4) श्री नवल सिंह रघुवंशी, भापुसे द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यमुक्त हो जावेंगे.

(5 ) अवकाशकाल में श्री नवल सिंह रघुवंशी, भा.पु.से. , को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री नवल सिंह रघुवंशी , भी.पु.से. , उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

क्र. एफ-1 (ए) 331-85-ब- 2- दो. श्रीमती रीना मित्रा, भा.पु.से. , विशेष पुलिस महानिदेशक , ( प्रशिक्षण ) , पुलिस मुख्यालय , भोपाल को आवश्यक कार्य होने के कारण दिनांक 4 से 6 फरवरी 2016 तक कुल तीन दिवस अर्जित अवकाश स्वीकृति प्रदान की जाती है.

(2) श्रीमती रीना मित्रा, भा.पु.से. , के अवकाश अवधि में उनका कार्य श्री बी. मारिया कुमार, "भा.पु.से. , विशेष पुलिस महानिदेशक पुलिस सुधार पुलिस मुख्यालय भोपाल द्वारा वर्तमान कार्य के साथ-साथ सम्पादित किया जायेगा .

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्रीमती रीना मित्रा, भापुसे को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न विशेष पुलिस महानिदेशक ( प्रशिक्षण ) , पु. मु. , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(4) श्रीमती रीना मित्रा, भा.पु.से. विशेष पुलिस महानिदेशक, (प्रशिक्षण ) पुलिस मुख्यालय , भोपाल के कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे .

(5 ) अवकाशकाल में श्रीमती रीना मित्रा, भा.पु.से. , को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती रीना मित्रा, भा.पु.से. , उक्त अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर बने रहतीं.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, कमला उपाध्याय , अवर सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल, दिनांक 18 जनवरी 2016

फा. क्र. 3 ( बी ) 02-2014- इक्कीस ब ( एक) -( मेरिट क्र. 40 ) , राज्य शासन , श्री तरूणेन्द्र प्रताप सिंह पिता वीरेश कुमार सिंह को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश , वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920- 40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला सीधी ( मध्यप्रदेश ) है. उसकी जन्मतिथि 26 सितम्बर, 1987 है.

भोपाल , दिनांक 21 जनवरी 2016

फा. क्र. 3 (बी ) 02-2014 - इक्कीस- ब( एक) .-(मेरिट क्र. 28 ) , राज्य शासन, श्री सचिन जैन पिता श्री विमल कुमार जैन को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश , वर्ग-2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920- 40450- 1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला शिवपुरी ( मध्यप्रदेश ) है . उसकी जन्मतिथि 14 जुलाई 1985 है.

फा. क्र. 3 (बी) 02-2014- इक्कीस- ब( एक) .-( मेरिट क्र. 45 ) , राज्य शासन, श्री जितेन्द्र कुमार शर्मा पिता श्री मनीराम शर्मा को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश , वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450- 1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है .

अभ्यर्थी का गृह जिला मुरैना है. उसकी जन्मतिथि 6 अप्रैल 1983 है.

463

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी 2016

भाग 1 ]

भोपाल, दिनांक 22 जनवरी 2016

फा. क्र. 3 ( ए) 05-2015- इक्कीस- ब ( एक).-(मेरिट क्र. 03 ) , राज्य शासन , श्री जोगिन्द्र सिंह पिता श्री बलवीर सिंह को मध्यप्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा ( भर्ती तथा सेवा शर्तें ) नियम 1994 (यथासंशोधित ) के नियम 5 ( 1 ) ( ग ) के प्रावधान के अनुसार अधिवक्ताओं में से सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पद अस्थाई रूप से, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से जिला न्यायाधीश ( प्रवेश स्तर ) के पद पर जिसका वेतनमान रुपये 51550-1230- 58930-1380-63070 है, करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला दिल्ली है. उसकी जन्मतिथि 10 फरवरी 1970 है.

भोपाल, दिनांक 29 जनवरी 2016

फा. क्र. 3 (ए) 05-2015- इक्कीस ब( एक) .-( मेरिट क्र. 08 ) , राज्य शासन , श्री सुशील कुमार पिता श्री गंगाराम त्यागी को मध्यप्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा ( भर्ती तथा सेवा शर्तें ) नियम 1994 (यथासंशोधित ) के नियम 5 ( 1 ) ( ग ) के प्रावधान के अनुसार अधिवक्ताओं में से सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने पद अस्थाई रूप से, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से जिला न्यायाधीश ( प्रवेश स्तर) के पद पर जिनका वेतनमान रुपये 51550-1230- 58930-1380-63070 है, करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला मुजफ्फरनगर उत्तरप्रदेश है. उसकी जन्मतिथि 10 मार्च 1973 है.

फा. क्र. 3 ( बी ) 02-2014- इक्कीस - ब( एक) .-( मेरिट क्र. 20 ) , राज्य शासन, सुश्री रुचि श्रीवास्तव पिता श्री राजेन्द्र श्रीवास्तव को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश , वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450- 1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला सोनभद्र ( उत्तरप्रदेश ) है . उसकी जन्मतिथि 6 मई 1988 है.

फा. क्र. 3 ( ए) 05-2015 - इक्कीस- ब( एक) .-( मेरिट क्र. 04 ) , राज्य शासन , श्री रईस खान आत्मज श्री कल्लू खान को मध्यप्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा ( भर्ती तथा सेवा शर्तें ) नियम 1994 (यथासंशोधित ) के नियम 5 ( 1 ) ( ग) के प्रावधान के अनुसार अधिवक्ताओं में से सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पद पर अस्थाई रूप से, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से जिला न्यायाधीश (प्रवेश स्तर ) के पद पर जिसका वेतनमान रुपये 51550-1230- 58930-1380-63070 है, करता है .

अभ्यर्थी का गृह जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश है . उसकी जन्मतिथि 21 जून 1977 है.

फा. क्र. 3 ( बी ) 02-2014- इक्कीस- ब( एक ) .-( मेरिट क्र. 51 ) , राज्य शासन , श्री अंशुमन धुन्ना पिता श्री अशोक धुन्ना को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश , वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920- 40450- 1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है .

अभ्यर्थी का गृह जिला दिल्ली है . उसकी जन्मतिथि 13 सितम्बर, 1988 है.

फा. क्र. 3 ( बी ) 02-2014- इक्कीस - ब( एक) .-(मेरिट क्र. 51 ) , राज्य शासन , श्रीमती वंदना सिंह पति श्री रवीन्द्र सिंह को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश , वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920- 40450- 1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला टीकमगढ़ है. उसकी जन्मतिथि 15 दिसम्बर , 1988 है.

भोपाल, दिनांक 30 जनवरी 2016

फा. क्र. 3 (ए) 05-2015-इक्कीस- ब( एक ) .-(मेरिट क्र. 01 ) , राज्य शासन, श्री सुनील कुमार पिता श्री जसवंत सिंह को मध्यप्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा ( भर्ती तथा सेवा शर्तें ) नियम 1994 (यथासंशोधित) के नियम 5 ( 1 ) ( ग ) के प्रावधान के अनुसार अधिवक्ताओं में से सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पद पर अस्थाई रूप से, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से जिला न्यायाधीश (प्रवेश स्तर ) के पद पर जिसका वेतनमान रुपये 51550-1230- 58930-1380-63070 है, करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला दिल्ली है. उसकी जन्मतिथि 18 मई 1976 है.

फा. क्र. 3 (बी) 02-2014- इक्कीस - ब ( एक) .-(मेरिट क्र. 15) , राज्य शासन, सुश्री दिव्या चौधरी पिता श्री अजीत सिंह को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश , वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450- 1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला मेरठ ( उत्तरप्रदेश ) है. उसकी जन्मतिथि 25 जून 1989 है .

464

फा. क्र. 3 ( बी) 02-2014- इक्कीस-ब ( एक ) . ( मेरिट क्र. 16 ) , राज्य शासन , श्रीमती गुंजन पाराशर पति श्री विजय कुमार शर्मा को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश , वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450- 1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला अशोक नगर ( मध्यप्रदेश ) है. उसकी जन्मतिथि 1 जुलाई 1984 है.

फा. क्र. 3 (बी) 02-2014-इक्कीस - ब ( एक).-( मेरिट क्र. 23 ) , राज्य शासन, सुश्री पूर्णिमा सिंह बघेल पिता श्री गजेन्द्र सिंह बघेल को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश , वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450- 1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला शहडोल है . उसकी जन्मतिथि 15 जुलाई 1989 है.

फा. क्र. 3 ( बी ) 02-2014-इक्कीस ब( एक ) .-( मेरिट क्र. 42 ) , राज्य शासन , श्री सुरेश यादव पिता श्री सभापति यादव को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश , वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450- 1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला सागर ( मध्यप्रदेश ) है. उसकी जन्मतिथि 15 सितम्बर 1987 है .

फा. क्र. 3 ( बी ) 02-2014- इक्कीस- ब ( एक) .-( मेरिट क्र. 54) , राज्य शासन, श्री मनीष कुमार पारीक पिता श्री उमाशंकर पारीक को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450- 1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला जयपुर ( राजस्थान ) है . उसकी जन्मतिथि 30जून 1980 है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

विरेन्दर सिंह , प्रमुख सचिव.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 फरवरी 2016

नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल

भोपाल , दिनांक 21 जनवरी 2016

क्र. एफ. 5-2-2013- बत्तीस. भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक का.आ. 78 ( अ) दिनांक 8 जनवरी 2016 के द्वारा दूसरी राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति ( SEAC ) मध्यप्रदेश का गठन किया गया है जिसमें निम्नानुसार सदस्य समाविष्ट हैं :-

अध्यक्ष 1. डॉ. नवीन चन्द्र, मकान नं. 246, सेक्टर 9 - बी, साकेत नगर, भोपाल ( म. प्र. ) .

सदस्य 2. श्री अनिल कुमार शर्मा, 50, न्यू एमपी/एमएलए क्वाटर्स , डिपो के निकट, जवाहर चौक, केनरा बैंक के पीछे , भदभदा रोड, भोपाल (म. प्र. ) .

सदस्य 3. श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा , 39, रघुनाथ नगर, शाहपुर थाना के निकट, भोपाल (म. प्र. ).

सदस्य 4. डॉ. सोनल मेहता, 209 बी, शहनाई रेजिडेंसी 2 , बंगाली स्कायर, कनाडिया रोड, इन्दौर ( म. प्र. ) .

सदस्य 5. डॉ. मोहम्मद अकरम खान, प्रधान वैज्ञानिक , सीएसआईआर, एडवांस्ड मेटेरियल्स एडं प्रोसेस रिसर्च इंस्टीट्यूट, होशंगाबाद रोड, हबीबगंज नाका, भोपाल (म. प्र. ) .

सदस्य 6. श्री मोहम्मद कसम खान, प्रधान वैज्ञानिक, रिगालिया हाईट्स, अहमदाबाद पैलेस रोड, कोहएफिजा, भोपाल ( म. प्र. ) .

सदस्य 7. श्री प्रशांत श्रीवास्तव , डूप्लेक्स-145 , शीतल मेगा सिटी, मंडीदीप जिला रायसेन (म. प्र. ) .

8. सदस्य सचिव, म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड. सदस्य- सचिव ( 2) उपरोक्तानुसार गठित समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष रहेगा .

(3) उक्त समिति के कर्तव्य एवं दायित्व भारत सरकार की अधिसूचना क्रमांक का. आ. 78 ( अ ) , दिनांक 8 जनवरी 2016 (समय- समय पर किये गये संशोधन संहित ) में निहित प्रावधानों के अनुसार ही होंगे.

465

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 फरवरी 2016

भाग 1 ]

(4) भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक का. आ. 78 ( अ ) , दिनांक 8 जनवरी 2016 की कंडिका- 7 के अनुसार उक्त समिति के अध्यक्ष/सदस्यों को दिये जाने वाले मानदेय/ भत्ते/सुविधायें मध्यप्रदेश शासन, तत्कालीन आवास एवं पर्यावरण विभाग , मंत्रालय के आदेश क्रमांक एफ 5-4-2006-32, दिनांक 27 फरवरी 2008 ( समय - समय पर किये गये संशोधन संहित ) के अनुसार देय होंगे.

( 5 ) राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति ( SEAC ) मध्यप्रदेश के लिये सचिवालय के रूप में कार्य करने के लिये मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड , मुख्यालय , भोपाल को अधिकृत किया जाता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , अशोक कुमार मालवीय, अवर सचिव.

भोपाल , दिनांक 28 जनवरी 2016

सूचना

क्र. एफ- 3-85- बत्तीस- 2009.- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 ( क्रमांक 23 सन् 1973 ) की धारा 19 की उपधारा ( 4 ) के अधीन एतद्वारा सूचना दी जाती है कि राज्य सरकार द्वारा खुरई निवेश क्षेत्र के लिए विकास योजना 2021 , मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19 ( 2) में अनुमोदित की गई है तथा योजना की प्रति का निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण किया जा सकेगा , अर्थात्:-

1. आयुक्त, सागर संभाग, सागर , मध्यप्रदेश .

2. कलेक्टर , जिला सागर, मध्यप्रदेश.

3. मुख्य नगरपालिका अधिकारी , नगरपालिका परिषद्, खुरई, मध्यप्रदेश.

4. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश , जिला कार्यालय सागर, मध्यप्रदेश.

2. यह विकास योजना मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19 की उपधारा ( 5 ) के प्रावधान अनुसार राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तित होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एस. के. मुदगल, उपसचिव.

भोपाल , दिनांक 28 जनवरी 2016

क्र. एफ- 3-85-2009-बत्तीस. भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, विभागीय सूचना क्रमांक एफ-3-85-2009- बत्तीस , दिनांक 28 जनवरी 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एस. के. मुदगल, उपसचिव.

Bhopal , the 28th January 2016

NOTICE

No. F- 3-85-2009- ΧΧΧΙΙ .- Notice under Section 19 (4) of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam , 1973 is hereby given that the State Government has approved the Development Plan for Khurai ( Planning Area) 2021 -under sub - section (2) of Section 19 of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam , 1973 (No. 23 of 1973 ) , and a copy of the said plan may be inspected at the following offices during office hours , namely :--

1. Commissioner, Sagar Division , Sagar , Madhya Pradesh.

2. Collector , Sagar Division Sagar , Madhya Pradesh .

3. C.M.O. Municipal Council , Khurai Madhya Pradesh .

4. Joint. Director , Town & Country Planning Distt. Office Sagar Madhya Pradesh .

2. The said development plan shall come into operation with effect from of publication of this notice in Madhya Pradesh Gazettee under Section 19 (5) of Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam 1973 .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , S. K. MUDGAL , Dy . Secy .

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 22 जनवरी 2016

क्र. एफ - 11-29-2004- उन्तीस- 2.- राज्य शासन एतद्वारा मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन मेमोरेण्डम एण्ड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के आर्टिकल 81 ( ए) ( ई ) ( 1 ) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए डॉ. हितेष बाजपेयी, भोपाल को मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन के अध्यक्ष पद पर नियुक्त करता है.

(2) यह नियुक्ति कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक के दो वर्ष के लिए प्रभावशील होगी.

भोपाल , दिनांक 28 जनवरी 2016

क्र. एफ- 11-29-2004- उन्तीस- 2.- राज्य शासन एतद्वारा मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन मेमोरेण्डम एण्ड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के आर्टिकल 81 ( ए) ( ई ) ( 1 ) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री देवराज सिंह परिहार, ग्राम - खण्डेल, पोस्ट- पेडमी, तह. इन्दौर , जिला, इन्दौर पिन कोड 452020 को मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन के उपाध्यक्ष पद पर नियुक्त करता है.

( 2 ) यह नियुक्ति कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक के दो वर्ष के लिए प्रभावशील होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

बी. के. चन्देल , उपसचिव .

[ भाग 1 466

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी 2016

धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 27 जनवरी 2016

एफ 3-10-2011 - छः- धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग के कार्य को सुचारू रूप से संचालन एवं सुव्यवस्थित करने के लिये राज्य स्तर पर विभागाध्यक्ष कार्यालय की नितांत आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए राज्य शासन भोपाल में:-

(1) धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग के अन्तर्गत मंदिरों के जीर्णोद्वार, धर्मशाला निर्माण, सेवादारों का मानदेय आदि महत्वपूर्ण कार्यों के विकास एवं विस्तार को दृष्टिगत रखते हुए विभागाध्यक्ष कार्यालय संचालक, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व गठित करता है .

(2) उक्तकार्यालय के लिये विभागीय संक्षेपिका दिनांक 8-12-2015 की कण्डिका 7 में वर्णित अनुसार विभागाध्यक्ष कार्यालय, संचालक धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व की स्थापना हेतु निम्न सेटअट के लिये 15 नवीन पद सृजित कर, उनकी पूर्ति कर्मचारियों की सेवाएं अंतरित/संविलियन/प्रतिनियुक्ति से की जावे.

वेतनमान (4)

पदनाम (2)

पद संख्या (3)

क्र. (1)

37400-67000 + ग्रेड पे 10000

01

1

संचालक

01

15600-39100 + ग्रेड पे 7600 2

संयुक्त संचालक

01

15600-39100 +ग्रेड पे 6600 3

उप संचालक

9300-34800+ ग्रेड पे 4200

02

4

सहायक संचालक

15600-39100+ ग्रेड पे 5400

01

सहायक यंत्री

5

15600-39100+ ग्रेड पे 5400

01

6

लेखाधिकारी

9300-34800 + ग्रेड पे 3600 7

01

अधीक्षक

9300-34800+ग्रेड पे 3200 8

उपयंत्री

01

5200-20200 + ग्रेड पे 2800

01

9

सहायक ग्रेड- एक

5200-20200+ ग्रेड पे 2400 10

01

सहायक ग्रेड-दो

5200-20200 + ग्रेड पे 1900

02

11

सहायक ग्रेड - तीन

01

9300-34800 + ग्रेड पे 3600 12

स्टेनोग्राफर

01

5200-20200 + ग्रेड पे 1900 13

स्टेनो टायपिस्ट

( 3 ) डाटा एन्ट्री ऑपरेटर का 01 पद एवं भृत्य के 06 पद इस प्रकार कुल 07 पद सृजित कर इनकी पूर्ति आऊट सोर्सिंग से कीजावे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

राजेन्द्र सिंह, अपर सचिव.

467

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 फरवरी 2016

भाग 1 ]

कार्यालय, कलेक्टर , जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश - एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,

राजस्व विभाग

छिंदवाड़ा, दिनांक 25 जनवरी 2016

क्र. 131.- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 ( संख्या 20, 1959) की धारा 2 ( 1 ) की उपधारा ( य-5 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा नीचे दर्शाये अनुसूची में स्तंभ ( 1 ) में वर्णित भूमि के भाग को स्तंभ ( 2 ) में दर्शित नाम से तहसील तामिया, जिला छिंदवाड़ा के अंतर्गत राजस्व ग्राम घोषित किया जाता है:-

अनुसूची

राजस्व ग्राम का नाम एवं पं.ह.नं.

भू- भाग का विवरण ( मूल ग्राम का नाम व प.ह.न. एवं इससे पृथक् किया गया क्षेत्रफल )

(2) ग्राम-झापूढाना प.ह.नं. -25.

(1) ग्राम मुत्तौर, प.ह.नं. 25 से पृथक् किया गया क्षेत्रफल-168.696 हेक्टेयर.

क्र. 132.- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता , 1959 ( संख्या 20, 1959 ) की धारा 2 ( 1 ) की उपधारा ( य-5 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा नीचे दर्शाये अनुसूची में स्तंभ ( 1 ) में वर्णित भूमि के भाग को स्तंभ ( 2 ) में दर्शित नाम से तहसील तामिया, जिला छिंदवाड़ा के अंतर्गत राजस्व ग्राम घोषित किया जाता है:-

अनुसूची

राजस्व ग्राम का नाम एवं प.ह.नं.

भू- भाग का विवरण ( मूल ग्राम का नाम व प.ह.नं. एवं इससे पृथक् किया गया क्षेत्रफल )

(2) ग्राम-बटकीढाना प.ह.नं. -36.

(1) ग्राम लिंगा, प.ह.नं. 36 से पृथक् किया गया क्षेत्रफल 318.864 हेक्टेयर.

क्र. 133.- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 ( संख्या 20, 1959 ) की धारा 2 ( 1 ) की उपधारा ( य-5 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा नीचे दर्शाये अनुसूची में स्तंभ ( 1 ) में वर्णित भूमि के भाग को स्तंभ ( 2 ) में दर्शित नाम से तहसील तामिया, जिला छिंदवाड़ा के अंतर्गत राजस्व ग्राम घोषित किया जाता है:-

अनुसूची

राजस्व ग्राम का नाम एवं प.ह.नं.

(2) भू- भाग का विवरण ( मूल ग्राम का नाम व प.ह.नं. एवं इससे पृथक् किया गया क्षेत्रफल ) (1)

ग्राम सेहराढ़ाना, प.ह.नं. 17 से पृथक् किया गया क्षेत्रफल 596.210 हेक्टेयर.

ग्राम-चटनी प.ह.नं. -17.

क्र. 134.- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 ( संख्या 20, 1959 ) की धारा 2 ( 1 ) की उपधारा ( य -5 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा नीचे दर्शाये अनुसूची में स्तंभ ( 1 ) में वर्णित भूमि के भाग को स्तंभ ( 2 ) में दर्शित नाम से तहसील तामिया, जिला छिंदवाड़ा के अंतर्गत राजस्व ग्राम घोषित किया जाता है:-

अनुसूची

राजस्व ग्राम का नाम एवं प.ह.नं.

(2) भू- भाग का विवरण ( मूल ग्राम का नाम व प.ह.न. एवं इससे पृथक् किया गया क्षेत्रफल ) (1)

ग्राम घटामाली प.ह.नं. 39 से पृथक् किया गया क्षेत्रफल-300.741 हेक्टेयर.

ग्राम-मरकाखेडा प.ह.नं. -39 .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, महेशचन्द्र चौधरी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर , जिला विदिशा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्वं विभाग विदिशा , दिनांक 2 फरवरी 2016

क्र. 258.- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 ( संख्या 20, 1959 ) की धारा 2 ( 1 ) की उपधारा ( य-5 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा नीचे दर्शाए अनुसूची में स्तम्भ -1 में वर्णित भूमि के भाग को स्तम्भ -2 में दर्शित नाम से तहसील शमशाबाद जिला विदिशा के अन्तर्गत राजस्व ग्राम घोषित किया जाता है :-

स्तम्भ-1 भू-भाग का विवरण

क्र. मूल ग्राम का नाम

पटवारी हल्का नंबर

(1)

(3) 19

1

(2) पिपलधार

अनुसूची

स्तम्भ-2 राजस्व ग्राम का नाम एवं पटवारी हल्का नंबर

हल्का नं .

राजस्व ग्राम का नाम

(2) 19 19

पृथक् किया गया

क्षेत्रफल

(4)

648.054

531.036

(1) पट्टन लाड़पुर

एम. बी. ओझा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

468

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी 2016

[ भाग 1 कार्यालय, कलेक्टर, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

सीहोर, दिनांक 28 दिसम्बर 2015

प्र.क्र. 01 - अ 82-2013-2014 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि घोघरा मध्यम परियोजना तहसील नसरुल्लागंज , जिला सीहोर की नहरों के लिये आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, सर्वे क्रमांकवार विवरण निम्न अनुसूची में उल्लेखित है. सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 ( क्र. 30 सन् 2013 ) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची की भूमि में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है :-

ग्राम-बांई , तहसील- नसरुल्लागंज

अनुसूची

बगवाड़ा वितरिका की बांईबोड़ी उपनहर

भूमि का कुल रकबा

स. क्र. कृषक का नाम व पिता/पति का नाम

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा

खसरा क्रमांक

सिंचित असिंचित

सिंचित असिंचित कुल

कुल

(8) (9)

(3)

(4) (5) (6) (7)

(1)

0.000 0.467

0.000 8.516 0.467

8.516

8/1,9

दिनेन्द्र हिस्सा 5.86 , नरेन्द्र हिस्सा

(2) 1 7.94, सुरेन्द्र हिस्सा 7.53 पिता बंशीधर जाति ब्राह्मण.

0.180 0.000 0.180

6.349 0.000 6.349

6

2 शिवनारायण आ. रामेश्वर प्रसाद जाति ब्राह्मण.

0.300

0.000

0.000

6.143 0.300

17

6.143

3 रमेशचन्द्र, महेशचन्द्र आ. मुरलीधर हिस्सा 1/2 , दिनेन्द्र, सुरेन्द्र, नरेन्द्र पिता बंशीधर हिस्सा 1/2 जाति ब्राह्मण .

3.767 0.000

0.205

29

3.767 0.205 0.000 योग

-0.000

0.000 0.154

20.523

20.523 0.154

11, 12, 13

28/1/3

-4 दिनेन्द्र, सुरेन्द्र, नरेन्द्र पिता बंशीधर हिस्सा 1/2 व रमेशचन्द्र, महेशचन्द्र आ. मुरलीधर हिस्सा 1/2 जाति ब्राह्मण.

0.000 0.134

0.000 5.666

5.666

0.134

5

38, 43/3

मनोहरलाल आ. रामगोपाल जाति ब्राह्मण.

0.000

0.000

0.125

0.125

1.793

1.793

6

38, 43/4

शैलेन्द्र कुमार आ. वल्लभदास जाति ब्राह्मण.

0.000

0.189

0.189

0.000

44/1/1

4.480

4.480

7 केशवराज सिंह पुत्र जयराजसिंह जाति राजपूत.

1.145

0.000

0.000 1.145

2.772

44/1/2

2.772

8

0.000

0.000

0.049

1.942 0.049

1.942

44/2/1

दीपकराज पुत्र अजयराज जाति राजपूत.

1.948

0.000

0.000

61.951

61.951 1.948

योग.

10 469

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 फरवरी 2016

भाग 1 ]

(1) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) व कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग , सीहोर के कार्यालय में किया जा सकता है .

(2) कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कलेक्टर ( भू-अर्जन ) सीहोर की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/ कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लगंम सृजित नहीं करेगा..

(3) समुचित सरकारी की वेबसाइट www.sehore.nic.in पर भी अपलोड किया गया है.

पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन सारांश-

घोघरा सिंचाई परियोजना की नहर निर्माण हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन की आवश्यकता नहीं है . अतः धारा 19 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन का सारांश निरंक है.

प्र.क्र. 06- अ 82-2013-2014.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि घोघरा मध्यम परियोजना तहसील नसरुल्लागंज, जिला सीहोर की नहरों के लिये आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, सर्वे क्रमांकवार विवरण निम्न अनुसूची में उल्लेखित है. सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 ( क्र. 30 सन् 2013 ) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची की भूमि में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है :-

ग्राम-गोपालपुर , तहसील- नसरुल्लागंज

अनुसूची

गोपालपुर वितरिका की डोभा उपनहर-2

भूमि का कुल रकबा

स. क्र. कृषक का नाम व पिता/पति का नाम

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा

खसरा क्रमांक

असिंचित (8)

कुल (9)

कुल (6)

सिंचित (7)

(2)

(3)

सिंचित (4)

असिंचित (5)

(1)

0.060

0.060 0.000

0.000

0.526

0.526

49/1/3/4/1/3

2, 50/2/5 .

1 नितिन कुमार आ. अनिल कुमार जाति अहीर नि. ग्राम भू-स्वामी.

0.000 0.097

0.097

0.971 0.000 0.971

49/1/1/2/3/4

ख. 50/2 .

2 अनिल कुमार आ. गुलाबसिंह जाति अहीर नि. ग्राम भू स्वामी.

0.000

0.049

1.011

0.049

0.000 1.011

49/1/1/2/3/4

क, 50/2

3 राधेश्याम आ. कुंजीलाल जाति लखेरा नि. ग्राम भू- स्वामी.

2.030

0.000 0.137

51/3/2 2.030 0.000

0.137

4 गोपाल आ. राधेश्याम जाति लखेरा नि. ग्राम भू स्वामी .

0.000

0.000

1.855 0.097

0.097

51/3/1

1.855

5 रामकुमार आ. राधेश्याम जाति लखेरा नि. ग्राम भू स्वामी.

0.020

0.000 0.020

51/2

0.255 0.000 0.255

6 मनोज आ. रमेशचन्द्र जाति लखेरा नि. ग्राम भू- स्वामी.

470

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी 2016

(4) (2)

(3) (1)

51/1

1.214

1.214

52/1/1 , 289/51 , 7 किरण बाई पत्नि राधेश्याम जाति लखेरा नि. ग्राम भू-स्वामी.

313/51 .

2.436

52/1/1/2क,

289/51, 313/51 8 बालकृष्ण आ. रमेशचन्द्र जाति लखेरा नि. ग्राम भू स्वामी.

3.093

66 , 67, 68 ,

274/68/1 .

9 सुगनाबाई पत्नि मोतीलाल जाति जाट नि. ग्राम भू स्वामी.

13.594

10

योग .

(1)

[ भाग 1

(8) (9)

(7)

(5) (6)

0.048 0.000 0.048 0.000 1.214

0.125 0.000

0.125 0.000

1.214

0.000

0.000 2.436

0.065

0.065

0.000 0.073 0.000 3.093 0.073

0.049 0.771 1.011 14.605 0.722

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) व कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन विभाग, सीहोर के कार्यालय में किया जा सकता है .

(2) कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कलेक्टर ( भू- अर्जन ) सीहोर की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/ कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लगंम सृजित नहीं करेगा.

समुचित सरकार की वेबसाइट www.sehore.nic.in पर भी अपलोड किया गया है.

(3)

पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन सारांश- घोघरा सिंचाई परियोजना की नहर निर्माण हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिसमें कोई भी व्यक्तिका विस्थापन नहीं होने से , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन की आवश्यकता नहीं है. अतः धारा 19 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन का सारांश निरंक है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सुदाम खाडे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला बड़वानी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

1. बड़वानी , दिनांक 15 जनवरी 2016

क्र. 86 - भू- अर्जन- 2015-16- रा.प्र.क्र. 5 अ- 82-15-16.- चूकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक ( 1 ) में टोरी तालाब परियोजना अन्तर्गत वन परिक्षेत्र वरला के वनखण्ड ग्राम हिंगवा, तहसील - वरला, जिला- बड़वानी के लिये आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, वन अधिकार पत्र क्रमांकवार विवरण अनुसूची ( 2 ) में उल्लेखित है .

(2 ) अतः, भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 ( क्र. 30 सन् 2013 ) की धारा 11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची ( 2 ) की भूमि की अनुसूची ( 1 ) में अंकित सार्वजनिक 471

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 फरवरी 2016

भाग 1 ]

प्रयोजनार्थ के लिए आवश्यकता है : -

अनुसूची ( 1 )

ग्राम, हिंगवा, तहसील वरला, जिला बड़वानी , प्रभावित रकबा 46.976 हेक्टर

ग्राम का नाम

स. क्रमांक

कुल रकबा

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हेक्टर में व परिसम्पत्तियों का विवरण

निजी परिसम्पत्तियां

(4) (1)

(3)

(2)

शासकीय परिसम्पत्तियां

(5)

पक्केमकान-6

1

46.976

हिंगवा

'कच्चे मकान-8 ,

कच्चे टप्पर-5

पशुघर-3 ,

कुआं कच्चे -8,

ट्यूबवेल-1

पानी की होज-2,

ट्रेक्टर शेड-1 ,

वृक्ष-46, तथा

बासभिर्रा-37 शा.प्रा.मा.वि. भवन एवं अतिरिक्त कक्ष तथा किचन शेड-1

सामुदायिक भवन -1

हैण्डपंप -1

आंगनवाड़ी भवन-1

अनुसूची ( 2 )

ग्राम, हिंगवा , तहसील वरला, जिला बड़वानी , प्रभावित रकबा 46.976 हेक्टर

क्र. वन अधिकार पत्र धारक

सिंचित

कक्ष क्रमांक

कृषक का नाम

(3)

(1)

(2)

(4)

0.958

179

1 शांतिलाल पिता करचंद

179

योग

02

0.958

179

1.451 2 सुरसिंग सुड़िया बारेला

2.322

179

3 विजय पिता तानसिंग

179

4 नितिन पिता लोहज्या बारेला

अन्य परिसम्पत्तियां

डूब प्रभावित रकबा हे . में.

योग

असिंचित

(7) (5)

(6)

0.958

मकान कच्चा-1 ,

टेमरू -1 0.958

1.451

मकान कच्चा-1

पक्का-1

पशुधन-1

बासभिर्रा-5 ,

महुआ -1 -2.322

आम-1 , अंजन-1 ,

मोहना-1 ,

सलई -1 2.066

2.066

मकान कच्चा-1 ,

पशुघर-1 कुआं

कच्चा-1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी 2016

472

(4)

(3)

(2)

(1)

5 सेवाराम बिजन बारेला

179

179

02

योग

179

6 शिवदास देवचंद

7 कैलाश तोतीराम

179

179

8 पुटिया कानजी बारेला

1.000

179

9 राजबहादुर दरबार

2.129

179

10 अनिल दरबार बारेला

2.000

179

11 दरबार सुरभान

179

12 गारस्या गुंजार बारेला

179

02

योग

179

13 नरसिंग गुंजारिया

179

14 हरसिंग केकड़िया

179

15 जगन ठेमरया

179

योग

02

1.202

06

16 ईश्वरपिता हुकुमचंद बारेला

06

17 कैलाश सुखलाल

06

1.521 18 मोतीराम बिसन

06

19 चमारिया गुलसिंग

06

20 लकड़ा सुरसिंग

06

21 भावला गुलसिंग

06

22 जाहरिया रूपसिंग

[ भाग 1 (6)

(7)

(5)

0.830

0.830

1.009

1.009

1.839

1.839

0.216

0.216

कुआं कच्चा-1 , बासभिर्रा-8 .

0.202

0.202

बासभिर्रा -1 1.439

1.439

मकान कच्चा-1 ,

कुआं कच्चा-1 , बासभिर्रा-2.

1.264

0.264

2.129

टेमरू -1 2.580

0.580

0.318

0.318

0.318

0.318

0.730

0.730

अंजन-2 1.260

1.260

आम -2 0.830

0.830

0.830

0.830

1.202

कलम -1 ,

महुआ-1 0.582

0.582

1.521

कुआं कच्चा-1 ,

गुलर-1 , कलम -1 , चारोली-1 , टेमरू-5.

1.640

1.640

अंजन -1 , टेमरू -2 , घावड़ा-3 , कलम-1 .

0.061

0.961

पलास -6, साजोड़ा -1 2.056

2.056

0.809

0.809 473

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 फरवरी 2016

भाग 1 ]

(3)

(4) (1)

(2)

06

23. पांड्या भंगी

06

24 लालसिंग सुखलाल

06

25 रमेश रूस्तम

26 राणा रूस्तम

06

06

02

योग

182

27 रूमालसिंग थानसिंग

182

28 थानसिंग दला

180

0.307 29 जगन चमार

2.000

179

भुरू चमार बारेला

30

179

31 भंगी सुरसिंग बारेला

2.000

179

32 तानसिंग गिरधर

179

1 हुकुमचंद पिता गिरधर

179

2 ईश्वर पिता हुकुमचन्द

3 माकीराम पिता मोहन्या

179

179

.4 फुलसिंग पिता मनश्या

179

5 लटू पिता नुरजी

179

6 गिलदार पिता लटू

179

7 सेकड़िया पिता नुरजी

179

8 मोहन पिता मगलसिंग

180

33 शोभाराम भलजी

180

34 भलजी मनस्या

(7)

(5)

(6)

3.543

मकान कच्चा-1 3.543

0.595

0.595

0.869

0.869

1.037

1.037

1.332

1.332

2.369

2.369

बासभिर्रा-2 3.613

3.613

1.000

1.000

कुआं कच्चा-1 ,

बासभिरा-5.

0.307

कुआं कच्चा-1 ,

बेहड़ा-1 ,

बासभिर्रा-2.

2.000

0.234

0.234

2.398

0.398

कुआं कच्चा-1 ,

मकान पक्के-2,

मकान कच्चा-1 .

पशुघर -1 ट्यूबवेल -1

पानी का होज -1

आम-1 , बासभिर्रा -5

सेमल-1 , खेर -1

साजोड़ा-2.

पक्कामकान-1

ट्रेक्टर शेंड -1

पक्कामकान-1

पक्कामकान-1

कच्चा टप्पर -1

कच्चा टप्पर -1

कच्चा टप्पर -1 ,

पानी का होज -1.

कच्चा टप्पर -1

कच्चा टप्पर -1 0.153

0.153

बांस भिर्रा-2 0.699

0.699 474

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी 2016

[ भाग 1

(6)

(7)

(4)

(5)

(3)

(1)

(2)

180

0.604

0.604

35 गणपत गंजी

मकान कच्चा-2 कच्चा कुआ-1 , आम-2, जामुन-1 ईमली-2 , बासभिर्रा -1 .

0.217

बासभिर्रा-4 180

0.217

36 जगन सायमल

शासकीय परिसम्पत्तियां

शा.प्रा.मा.वि. भवन एवं अतिरिक्त कक्ष तथा किचन शेड.

विकासखण्ड स्रोत समन्वयक 179 (आ.जाति कल्याण विभाग )

179

सामुदायिक भवन मुख्य कार्य. अधि. जनपद पंचायत सेंधवा.

हैण्डपम्प-1 179

एस.डी.ओ. ( पी.एच.ई. ) विभाग सेंधवा.

आंगनवाड़ी भवन -1 एकीकृत बाल विकास विभाग 179 वरला.

17.107

29.869 46.976

योग

(3) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- टोरी तालाब परियोजना हेतु.

(4) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन कलेक्टर कार्यालय बड़वानी , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी सेंधवा एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन, संभाग बड़वानी के कार्यालय में किया जा सकता हैं.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अजयसिंह गंगवार , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन मण्डी, निर्वाचन अधिकारी , जिला आगर- मालवा, मध्यप्रदेश

आगर-मालवा , दिनांक 2 फरवरी 2016

क्र. मण्डी- निर्वाचन शाखा.- 2016-48.- एतद्वारा सूचित किया जाता है कि कृषि उपज मण्डी समिति नलखेड़ा जिला आगर- मालवा के वार्ड क्रमांक 05 गुदरावन के उप निर्वाचन 2015 में निम्नानुसार कृषक प्रतिनिधि निर्वाचित घोषित किये गये हैं:-

पद जिसके लिये निर्वाचित हुए

पता (4)

(3)

निर्वाचित सदस्य का नाम (2)

क्रमांक (1)

1

श्री शिवनारायण भिलाला

कृषक सदस्य

ग्राम गुदरावन, तहसील नलखेडा जिला आगर- मालवा.

डी. व्ही. सिंह, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी.

475

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी 2016

भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग

निर्वाचनं भवन , 58, अरेरा हिल्स, भोपाल, मध्यप्रदेश 462 011

आदेश

भोपाल, दिनांक 3 फरवरी 2016

क्र. एफ 02-03-2010- एक- 252.- मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा श्री संजय मराठा , सहायक ग्रेड-1 को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक अनुभाग अधिकारी के पद पर वेतनमान ग्रेड पे रुपये 9,300-34,800 + 4,200 में पदोन्नत किया जाता है .

( 2 ) श्री संजय मराठा को अनुभाग अधिकारी के पद पर दिनांक 16 मई 2013 से प्रोफार्मा पदोन्नति ( काल्पनिक पदोन्नति ) " कार्य नहीं वेतन नहीं के सिद्धांत " के आधार पर की जाती है . श्री मराठा को वेतन निर्धारण एवं वरिष्ठता का लाभ प्राप्त होगा किन्तु इस अवधि का कोई एरियर्स देय नहीं होंगे .

(3 ) आयोग की सेवा में निगम/मंडल के संविलियत कर्मचारियों की सेवा शर्तें शासन के विचाराधीन है तथा माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष वरिष्ठता आदि से संबंधित याचिका भी विचाराधीन हैं. अतः उपर्युक्त पदोन्नति राज्य शासन तथा माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के अध्यधीन रहेगी.

(4 ) मध्यप्रदेश लोक सेवा ( पदोन्नति ) नियम 2002 के अधीन सुविधा, सुनिश्चित करने हेतु निर्धारित रोस्टर के अनुसार पदोन्नति की प्रविष्टियां रोस्टर पंजी में कर दी गई है.

(5 ) प्रमाणित किया जाता है कि मध्यप्रदेश लोक सेवा ( अनु. जाति, अनु. जनजातियों और पिछड़े वर्ग के लिये आरक्षण ) अधिनियम , 1994 ( क्रमांक 21 सन् 1994 ) तथा मध्यप्रदेश लोक सेवा ( पदोन्नति ) नियम, 2002 के उपबंधों का और उक्त अधिनियम तथा नियमों के उपबंधों के प्रकाश में राज्य सरकार द्वारा जारी किये अनुदेशों का अनुपालन किया गया है तथा मुझे उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों का पूर्ण संज्ञान है .

हस्ता./- (सुनीता त्रिपाठी ) सचिव. मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

कार्यालय , राज्यपाल का सचिवालय, मध्यप्रदेश , भोपाल

संशोधित अधिसूचना

राजभवन, भोपाल, दिनांक 5 फरवरी 2016

क्र. एफ- 1-7-15 - रा.स. यू.ए. 1-209.- मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम , 1973 ( क्र. 22 सन् 1973 ) की धारा 13 की उपधारा ( 2 ) के प्रावधान के तहत देवी अहिल्या विश्वविद्यालय , इन्दौर के नियमित कुलपति के पद पर नियुक्ति हेतु पैनल अनुशंसित करने के लिए इस सचिवालय की अधिसूचना क्रमांक एफ 1-6-15 - रा.स. यू.ए. 1-1447, दिनांक 4 दिसम्बर 2015 के द्वारा तीन सदस्यीय समिति का गठन किया गया है . कालांतर में संशोधित अधिसूचना क्रमांक एफ1-7-15- रा.स. यू.ए. 1-75 , दिनांक 15 जनवरी 2016 के द्वारा समिति को पैनल प्रस्तुत करने हेतु 06 सप्ताह की पूर्व निर्धारित समयावधि में 03 सप्ताह की वृद्धि की गई.

2. चूंकि समिति द्वारा नौ सप्ताह की निर्धारित समयावधि में पैनल प्रस्तुत नहीं किया जा सका है. अतः मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम , 1973 की धारा 13 की उपधारा ( 5 ) के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कुलाधिपतिजी के द्वारा समिति को पैनल प्रस्तुत करने के लिए पूर्व निर्धारित 09 सप्ताह की समयावधि में 01 सप्ताह की और वृद्धि की गई है .

कुलाधिपति देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इन्दौर के आदेशानुसार, शैलेन्द्र कियावत , राज्यपाल के उपसचिव.

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[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 फरवरी 2016

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर जिला उज्जैन मध्यप्रदेश

दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 ( 1974 का सरल क0-2) की धारा 2 के खण्ड एस ० एवं शासन के आदेश क0-2- (क) -15-99 बी-3 दो दिनांक 11 अक्टूबर 2004 तथा शासन के पत्र क० एफ-2- (क) -09-08 -बी-3 दो दिनांक 30 जुलाई 2010 कलेक्टर , पुलिस अधीक्षक तथा जिला अभियोजन अधिकारी की जिला स्तरीय समिति को प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये समिति की बैठक दिनांक 07 दिसम्बर 2015 में लिये गये निर्णय के परिप्रेक्ष्य में नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों को प्रभावित करने वाली पूर्व अधिसूचना में आंशिक उपान्तरण करते हुये सिंहस्थ 2016 के परिपेक्ष्य में कानून व्यवस्था एवं यातायात प्रबंधन को प्रभावी बनाये जाने के उद्देश्य से दिनांक 01 अप्रैल 2016 से 31 मई 2016 तक के लिए 51 अस्थाई पुलिस थाने बनाने हेतु

एक- नीचे दी सारणी के कालम (4 ) में उल्लेखित पुलिस थाने से उसके ( सारणी के) कालम नंबर (3 ) मे विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रो का अपवर्जित करती है ।

दो- सारणी के कालम नंबर (3 ) मे विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रो को सारणी के कालम नंबर

( 1 ) मे उल्लेखित पुलिस थाने मे सम्मिलित करती है ।

क्रं. पुलिस थाने का नाम / तहसील जिला सहित जिसमे सम्मिलित किया गया है

स्थान जहां अस्थाई थाने की स्थापना होना हैं । 1

2

3 1

कालभैरव मंदिर के पूर्व प्लाट 93

कालभैरव मंदिर तहसील व जिला उज्जैन

2

सिद्धवट मंदिर के पूर्वप्लाट 50/3

तहसील व सिद्धवट जिला उज्जैन

3

सूर्य मंदिर के पास

के.डी पेलेस तहसील व जिला

सारणी

अस्थाई थानों का क्षेत्र

पुलिस थाने का नाम तहसील तथा जिला सहित जिससे अपवर्जित किया गया है 4

5

थाना भेरूगढ, तहसील व जिला उज्जैन

क्षिप्रा ब्रिज से मुख्य मार्ग को सम्मिलित करते हुये जेल तिराहे तक सम्पूर्ण मार्ग यहां से जेल के सामने से होते हुये काल भैरव मंदिर, काल भैरव घाट यहां से विक्रात भैरव मंदिर, विक्रांत भैरव घाट एवं ओखलेश्वर ब्रिज तक । ओखलेश्वर ब्रिज से मोजमखेडी मार्ग तक । इस थाने में काल भैरव मंदिर , काल भैरव घाट, विक्रांत भैरव मंदिर, विक्रांत भैरव घाट मोजमखेडी पार्किंग एवं समस्त पार्किंग सम्मिलित है ।

थाना भेरूगढ तहसील व जिला उज्जैन

उन्हेल नाका सम्मिलित करते हुये यहां से भैरवगढ थाने के सामने से नदी के किनारे तक, नदी के मध्य से मंगलनाथ ब्रिज तिराहे तक, (मंगलनाथ घाट के पश्चात) नदी के किनारे-किनारे क्षिप्रा ब्रिज जेल तिराहे तक । यहां से मुख्य मार्ग को छोडते हुये जेल तिराहा (कस्बा चौराहा) को सम्मिलित करते हुये समस्त भैरवगढ़ कस्बा और यहां से वापस उन्हेल नाका तक । इस थाने में स्थित सिद्धवट मंदिर , सिद्धवट घाट अखाडा क्षेत्र एवं पार्किंग स्थल भी सम्मिलित रहेंगें

थाना भेरूगढ तहसील व जिला उज्जैन

उन्हेल नाका से सम्पूर्ण मार्ग को सम्मिलित करते हुये के.डी. पैलेस तक, कालियादेह गांव से होते हुये आउटर रिंग रोड तक । समस्त कालियादेह गांव, कालियादेह पैलेस , सूर्य मंदिर, बावन कुण्ड एवं अखाडा क्षेत्र को सम्मिलित करते हुये ग्राम 477

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी 2016

भाग 1 ]

उज्जैन

आबूहाना से आउटर रिंग रोड तक । आउटर रिंग रोड, सोडंग , उन्हेल मार्ग से कालियादेह गांव मोड़ तक। इस थाने में 03 चैकिंग वे, के.डी. पैलेस, बावन कुण्ड, सूर्य मंदिर आदि महत्वपूर्ण स्थल रहेंगें । 4

से.टा. उन्हेल रोड़ उन्हेल नाका से सम्पूर्ण उन्हेल रोड़ ग्राम चकरावदा तक आउटर रिंग रोड उन्हेल रोड से नईखेड़ी अम्बोदिया तक । इस थाने में सम्पूर्ण सेटेलाईट टाउन, रामगढ़ टर्निंग चैकिंग वे, सोढंग पार्किंग आदि मुख्य क्षेत्र रहेंगें ।

उन्हेल रोड़ जिला से.टा. तहसील व उज्जैन

5 गढ़कालिका तहसील व जिला उज्जैन

गढ़ सामने प्लाट- 144/1 कालिका के

पीपलीनाका से सम्पूर्ण पीपलीनाका को सम्मिलित करते हुये क्षिप्रा नदी तक यहां से भर्तृहरी गुफा, गढ़कालिका, पीरमत्स्येन्द्रनाथ के समस्त मार्ग को सम्मिलित करते हुये. नदी के किनारे ओखलेश्वर घाट को शामिल करते हुये क्षिप्रा नदी ब्रिज तक । क्षिप्रा नदी से मुख्य मार्ग को सम्मिलित करते हुये वीर सावरकर चौराहा (समस्त चौराहा) को शामिल करते हुये यहां से सीधे पीपलीनाका चौराहा । इस थाना क्षेत्र में भर्तृहरी गुफा, पीरमत्स्येन्द्रनाथ, गढ़कालिका, ओखलेश्वर घाट, विष्णु चतुष्टिका मंदिर वीरसावरकर चौराहा पार्किंग आदि मुख्य स्थल होगे । 6

निर्वाणी अखाडे के पास प्लाट- 301 सांदीपनी आश्रम तहसील व जिला उज्जैन

7 खाक चौक तहसील व जिला उज्जैन

वीर सावरकर चौराहे के पास प्लाट - 254 8

आगर रोड सेटेलाईट टाउन आगर रोड़ से.टा तहसील व जिला उज्जैन

9

रेल्वे भूमि मकोडिया आम के पास मकोडिया आम तहसील व जिला उज्जैन

थाना भेरूगढ तहसील व जिला उज्जैन

थाना भेरूगढ तहसील व जिला उज्जैन

थाना भेरूगढ तहसील व जिला उज्जैन

80 फीट चौडे मार्ग को शामिल करते हुए मकोडिया आम खाक चौक मार्ग के किनारे होते हुए खाक चौक विष्णु सागर , राम जनार्दन मंदिर पर विष्णु सागर के पूर्व तक एवं यहाँ से सीधे नदी तक । क्षिप्रा नदी से सांदीपनी आश्रम के पास स्थित आश्रम को शामिल करते हुए उसके बाद के मंगलनाथ मार्ग तक । यहाँ से सांदीपनी आश्रम से खिलचीपुर तक बनाए गए अस्थाई मार्ग को शामिल करते हुए अखाडा क्षेत्र तक समस्त घाट क्षेत्र को शामिल करते हुए मकोडिया आम खाक चौक मार्ग तक । चिमनगंज जीवाजीगंज तहसील व जिला उज्जैन

मकोडिया आम 60 फीट चौडे मार्ग के सामने से इंद्रा नगर, ईदगाह। ईदगाह पार्किंग को शामिल करते हुए ईदगाह तिराहा अंकपात तिराहा और यहाँ से पिपलीनाका चौराहा तक । पिपलीनाका चौराहे से वीर सावरकर चौराहा तक (मार्ग को छोडकर ) एवं सीधे जेल ब्रिज नदी के मध्य तक । यहाँ से धर्मराज मंदिर के पीछे गंगा घाट तक एवं यहाँ विष्णु सागर को शामिल करते हुए खाक चौक चौराहा (सम्पूर्ण चौराहा) मकोडिया आम मार्ग पर 80 फीट चौडे मार्ग तक समस्त रोड को सम्मिलित करते हुए । भेरूगढ तह. व जिला उज्जैन घट्टीया तह.व जिला उज्जैन

उन्हेल नाके से सम्पूर्ण आगर रोड़, चैकिंग वे तथा पार्किंग और सेटेलाईट टाउन को सम्मिलित करते हुये जैथल टेक स्थित पार्किंग तक । जैथल टेक से आउटर रिंग रोड़ कालियादेह गांव तक । आगर रोड से ग्राम बदरखां- बैरसिया होते हुये मुख्य मार्ग कालियादेह गांव तक । आगर रोड से पंचोशी मार्ग आउटर रिंग रोड एवं ढाबलारेहवारी मार्ग तराना फंटा तक । चिमनगंज तहसील व जिला उज्जैन

इन्द्रा नगर तिराहे से इन्द्रा नगर मार्ग को शामिल करते हुए टेंम्पो स्टेंड तक । टेम्पो स्टेंड से मकोडिया आम खाक चौक । यहाँ से सीधे अखाडा क्षेत्र के साईड से होते हुए आगर नाका तक । आगर नाका से कार्मल कान्वेंट स्कूल को शामिल करते हुए समस्त आगर रोड को शामिल करते हुए [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी 2016

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खिलचीपुर पार्किंग , मकोडिया आम पार्किंग शामिल करते हुए इंद्रा नगर तिराहा तक । 10

मंगलनाथ मंदिर के पास प्लाट- 205/1 मंगलनाथ मंदिर तहसील व जिला उज्जैन

सांदीपनी आश्रम के बाद स्थित आश्रम से सांदीपनी आश्रम खिलचीपुर मार्ग के किनारे -किनारे सम्पूर्ण अखाडा क्षेत्र को शामिल करते हुए सूर्या फार्म हाऊस के पीछे तक । यहाँ से कमेड पार्किंग को शामिल करते हुए कमेड मार्ग स्थित नाला तक । नाले से मुख्य मार्ग को शामिल करते हुए मंगलनाथ नया ब्रिज , पुराना ब्रिज मंगलनाथ के समस्त घाट यहाँ से नदी के मध्य से गंगा घाट तक । गंगाघाट को शामिल करते हुये यहां से सांदीपनी आश्रम के पास 'मंगलनाथ मुख्य मार्ग तक । 11 अंगारेश्वर तहसील व जिला उज्जैन

35/10 अंगारेश्वर मंदिर के पास मेन रोड़ प्लाट

आगर रोड उन्हेल नाका मार्ग को शामिल कर भेरूगढ उन्हेल नाका तक । उन्हेल बायपास ब्रिज के मध्य से नदी के किनारे-किनारे मंगलनाथ पर निर्माणाधीन ब्रिज तक । कमेड मार्ग के किनारें - किनारे बायपास एमपीईबी ग्रिड को शामिल कर कार्मल कान्वेन्ट स्कूल मार्ग को शामिल करते हुए वापस उन्हेल बाय पास मार्ग तक । 12

भूखीमाता मंदिर के पास प्लाट 322/6 भूखीमाता प्रथम तहसील व जिला- उज्जैन

भूखी माता मंदिर को शामिल करते हुए मंदिर के सामने स्थित कच्चे मार्ग से भूखी माता बायपास चौराहा मार्ग तक । यहाँ से भूखीमाता बायपास चौराहे को शामिल करते हुए रेल्वे क्रॉसिंग तक । रेल्वे क्रॉसिंग से चलते हुए नदी, के मध्य तक । नदी के मध्य से भूखीमाता मंदिर के सामने स्थित घाट तक ।

13

भूखीमाता द्वितीय थाने के पास प्लाट 315 भूखीमाता द्वितीय तहसील व जिला उज्जैन

भूखी माता मंदिर के सामने दत्त अखाड़ा की ओर स्थित घाट से कच्चें मार्ग होते हुए मुल्लापुरा बायपास तक । मुल्लापुरा बायपास से भेरूपुरा बायपास मोड़ तक । यहाँ से भेरूपुरा गांव को शामिल करते हुए भेरूपुरा नाले तक । भेरूपुरा नाले के किनारे से चलते हुए नदी के तट तक । नदी के मध्य से भूखीमाता पर बनी पक्की रपट तक ।

14 चिंतामण गणेश तहसील व जिला उज्जैन

चिन्तामण मंदिर रोड़ पर/ चिन्तामण रेल्वे स्टेशन के पास

नये पुल के टी जंक्शन से मुख्य मार्ग चिंतामण गणेश तक समस्त पार्किंग स्थल को शामिल करते हुए चिंतामण गणेश मंदिर एवं यहां से जवासियां चौराहा तक । चिंतामण गणेश मंदिर के पीछे से रेल्वे क्रासिंग को शामिल करते हुए नये पुल तक । इनर रिंग रोड चिंतामण मार्ग से रेल्वे ब्रिज तक । चिंतामण जवासिया चौराहे से आउटर रिंग रोड मंगरौला तक तथा जवासिया चौराहा से आउटर रिंग रोड रेल्वे ट्रेक तक ।

15

बड़नगर रोड़ सेटेलाईट टाउन बड़नगर रोड़ से.टा तहसील व जिला उज्जैन

बडनगर रोड रेलवे क्रॉसिंग से फ्लेग स्टेशन के एक भाग को शामिल करते हुए सेटेलाईट टाउन, धरमबडला, चंदूखेडी, टोल टेक्स बेरियर को शामिल करते हुए ग्राम नलवा तक । ग्राम नलवा से पंचक्रोशी मार्ग को शामिल करते हुए अंबोदिया पडावं तक । ग्राम नलवा से पंचक्रोशी मार्ग तालोद रेल्वे क्रॉसिंग तक । ग्राम मंगरोला से आऊटर रिंग रोड़ धरमबडला से नईखेडी एवं नईखेडी रेल्वे स्टेशन तक। इस मार्ग में पड़ने वाले समस्त पार्किंग स्थल । 16

कार्तिक प्लाट मेला मैदान 16/4 दत्त अखाड़ा घाट तहसील व जिला

चिमनगंज तहसील व जिला उज्जैन

चिमनगंज तहसील व जिला उज्जैन

महांकाल तहसील व जिला उज्जैन

महांकाल तहसील व जिला उज्जैन

महांकाल तहसील व जिला उज्जैन

महांकाल भेरूगढ तहसील व जिला उज्जैनं

महाकाल तहसील व जिला उज्जैन

सम्पूर्ण शंकराचार्य चौराहा को शामिल करते हुए छोटी रपट मार्ग को शामिल करते हुए नदी घाट तक । नदी के मध्य से गुरूनानक घाट तक सम्पूर्ण दत्त अखाड़ा घाट को शामिल करते हुए गुरुद्वारा की बाउंड्रीवाल से दत्त अखाड़ा भूखीमाता मार्ग तक। गुरुद्वारा से मुख्य मार्ग को शामिल करते हुए 479

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 फरवरी 2016

भाग 1 ]

शंकराचार्य चौराहे तक ।

उज्जैन

17

गुरुद्वारा परिसर गुरूनानक घाट तहसील व जिला उज्जैन

नदी के मध्य गुरूनानक घाट से सम्पूर्ण गुरूद्वारा को शामिल करते हुए सीधे भेरूपुरा कच्चे मार्ग लक । भेरूपुरा कच्चे मार्ग को छोड़ कर उसके किनारे- किनारे भेरूपुरा नाले तक । सम्पूर्ण नाले को शामिल करते हुए क्षिप्रा नदी के मध्य तक । क्षिप्रा नदी के मध्य से नृसिंह घाट टापू को छोड़कर उसके किनारे- किनारे गुरूद्वारा के सामने नदी के मध्य तक ।

18

कालीदास उद्यान के पास मेला मैदान प्लाट नं.16/2 कालीदास उद्यान तहसील व जिला उज्जैन

शंकराचार्य चौराहा के प्रमुख मार्ग को शामिल करते हुए कालिदास उद्यान को शामिल करते हुए बडा पुल नया पुल दोनों आखरी छोर तक। पुल के ऊपर से पुल के नीचे सोमतीर्थ कुंड को शामिल करते हुए छोटी रपट तक सुनहरी घाट को शामिल करते हुए यहां से अहिल्याबाई धर्मशाला को शामिल कर शंकराचार्य मार्ग के किनारे- किनारे शंकराचार्य चौराहा तक । 19

रंजीत हनुमान मंदिर के पास प्लाट 1/1 रंजीत हनुमान तहसील व जिला उज्जैन

कालिदास उद्यान की सीमा से नागतलाई एवं नागतलाई मार्ग सदावल मार्ग तक । नाग तलाई से गोंसा गांव होकर ऋण मुक्तेश्वर ब्रिज तक । नदी के मध्य से रंजीत हनुमान मंदिर के सामने नदी के मध्य तक । रंजीत हनुमान से मोजमखेड़ी इनर रिंग रोड़ तक एवं यहाँ से इनर रिंग रोड़ कुत्ता बावड़ी चौराहे तक । नागतलाई से आजमपुरा मार्ग एवं सोड़ंग तक तथा इन दोनो मार्गों के चेकिंग वे ।

मुल्लापुरा बड़नगर मार्ग बायपास पर तहसील व 20 मुल्लापुरा जिला उज्जैन

भेरूपुरा तिराहे से भेरूपुरा मार्ग को शामिल करते हुए मुल्लापुरा बायपास मार्ग तक । मुल्लापुरा बायपास टर्निंग से बायपास रोड़ शामिल करते हुए मुल्लापुरा नाका तक । सम्पूर्ण मुल्लापुरा नाका को शामिल करते हुऐ यहां से अम्बोदिया मार्ग कुत्ता बावड़ी चौराहे तक (कुत्ता बावडी चौराहा शामिल करते हुए तथा अम्बोदिया मार्ग ग्राम सदावल के आगे थाना रामबाग की सीमा सदावल चौराहे तक ।

ट्रीटमेंट प्लांट मार्ग प्लाट 45 21 रामबाग तहसील व जिला उज्जैन

शंकराचार्य चौराहा से दत्त अखाड़ा मार्ग को छोड़ते हुए उसके किनारे- किनारे थाना गुरूनानक घाट की सीमा मंदिर चबूतरा तक । यहाँ से 80 फिट चौडे कच्चे मार्ग से होते हुए भैरूपुरा मार्ग और यहाँ से भेरूपुरा मार्ग को छोड़ते हुए उसके किनारे से भेरूपुरा टर्निंग से सीधे सदावल मार्ग तक । सदावल मार्ग के किनारे से होते हुए नाग तलाई मार्ग तक । यहाँ से नागतलाई मार्ग को छोड़ते हुए उसके किनारे-किनारे ग्राम नाग तलाई तक । ग्राम नागतलाई से कालीदास उद्यान जाने वाले मार्ग को शामिल करते हुए कालीदास उद्यान के पीछे तक । कालीदास उद्यान के पीछे से होकर सदावल मार्ग से बड़नगर रोड़ तक । यहाँ से शंकराचार्य चौराहे तक । शंकराचार्य चौराहे को छोड़ते हुए दत्त अखाड़ा मार्ग तक ।

22

उजरखेड़ा प्लाट 190, 191/1- उजरखेड़ा प्रथम तहसील व जिला उज्जैन

बड़नगर रेल्वे क्रॉसिंग से रेल्वे क्रॉसिंग को शामिल करते हुए इनर रिंग रोड़ के फ्लाय ओव्हर तक । यहाँ से उजरखेड़ा के मंदिर को छोड़ते हुए उजरखेड़ा मार्ग बड़नगर रोड़ तक । यहाँ से सीधे 80 फिट चौडे कच्चे मार्ग को शामिल करते हुए सदावल मार्ग तक। सदावल मार्ग के किनारे-किनारे होते हुए मुल्लापुरा नाका तक। (मुल्लापुरा चौराहा, थाना मुल्लापुरा को छोड़ते हुए ) , मुल्लापुरा बायपास के किनारे - किनारे होते हुए

महाकाल तहसील व जिला उज्जैन

महाकाल तहसील व जिला उज्जैन

महाकाल तहसील व जिला उज्जैन

महाकाल तहसील व जिला उज्जैन

महाकाल तहसील व जिला उज्जैन

महाकाल तहसील व जिला उज्जैन 480

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 फरवरी 2016

बड़नगर रोड़ रेल्वे क्रॉसिंग तक ।

23

उजरखेड़ा द्वितीय प्लाट 70/1 उजरखेड़ा द्वितीय तहसील व जिला उज्जैन

इनर रिंग रोड़ के रेल्वे ट्रेक पर इनर रिंग रोड़ के फ्लाय ओव्हर से लेकर उजरखेड़ा मंदिर को शामिल करते हुए उजरखेड़ा मार्ग के किनारे से होते हुए बड़नगर मार्ग और यहाँ से सीधे सदावल मार्ग तक । सदावल मार्ग के किनारे-किनारे होते हुए कुत्ता बावड़ी चौराहे तक । कुत्ता बावड़ी चौराहे से (चौराहे को छोड़कर) सदावल मार्ग नई खेड़ी तक । नईखेड़ी से रेल्वे ट्रेक को शामिल करते हुए सीधे बड़नगर रोड़ क्रॉसिंग मोहनपुरा फ्लेग स्टेशन को शामिल करते हुए इनर रिंग रोड़ से फ्लाय ओव्हर तक ।

24

शनि मंदिर के पास

गउघाट चौराहे से जयसिंहपुरा चौराहा एवं रेल्वे लाईन के समानान्तर ज्ञान सागर अकादमी को शामिल करते हुये लालपुल मार्ग और यहां से क्षिप्रा नदी के मध्य तक, क्षिप्रा नदी के मध्य सें घाटों को शामिल करते हुये गउघाट तक ।

गउघाट द्वितीय तहसील व जिला उज्जैन

25

गउघाट तृतीय के पास

ज्ञान सागर अकादमी के बाद से रेल्वे क्रासिंग के समानान्तर लालपुल तिराहा पार्किंग । यहाँ से लालपुल के नीचे होकर क्षिप्रा नदी के मध्य तक । लालपुल नदी के मध्य से समस्त घाटों को शामिल करते हुए 400 मीटर तक का मार्ग एवं गऊघाट द्वितीय की सीमा तक ।

गउघाट तृतीय तहसील व जिला उज्जैन

26

लालपुल के पास लालपुल तहसील व जिला उज्जैन

बडा लालपुल तिराहे से सम्पूर्ण पुल को सम्मिलित करते हुए नये ब्रिज के टी जंक्शन तक । बडे लालपुल तिराहा से छोटा (पुराना लालपुल सम्मिलित करते हुए हरिओम ढाबा के सामने से चिंतामण मार्ग तिराहा रेल्वे क्रॉसिंग तक । लालपुल से जयसिंहपुरा मार्ग , जयसिंहपुरा चौराहे तक एवं यहां से चारधाम मंदिर मार्ग को छोड़ते हुए हनुमान मंदिर तक । यहां से नृसिंह घाट मार्ग कलवर्ट नं. 02 के निकासी मार्ग तक, नं. 02 निकासी मार्ग शामिल करते हुए नदी के मध्य तक । यहां भूखी माता मंदिर से नदी के मध्य लालपुल तक ।

27

कर्कराज मंदिर के पास प्लाट - 50/3 तहसील व कर्कराज जिला उज्जैन

भूखी माता रपट से नदी के मध्य से नृसिंह घाट तक । यहां से निकासी मार्ग को शामिल करते हुए हरसिद्धी मार्ग नृसिंह घाट के सामने तक यहां से हरसिद्धी मार्ग को शामिल करते हुए हनुमान मंदिर तर्क। हनुमान मंदिर से निकासी मार्ग के किनारे किनारे भूखी माता रपट सामने से नदी के मध्य तक । 28

लालपुल कलवर्ट के पास प्लाट-39

सिद्धाश्रम घाट से समस्त नृसिंह घाट निर्गम मार्ग 04 तक । यहां से निर्गम मार्ग 04के समानान्तर सीमेन्ट कांक्रीट मार्ग तक । सीमेन्ट कांक्रीट मार्ग को छोडते हुये. सम्पूर्ण नृसिंह घाट परिसर , नये नृसिंह घाट ब्रिज तक ।

नृसिंह घाट तहसील व जिला उज्जैन

29

नूतन स्कूल के सामने प्लाट 117 हरसिद्वी तहसील व जिला उज्जैन

जयसिंहपुरा चौराहे से सम्पूर्ण मार्ग , चारधाम मंदिर के पीछे से होते हए हरसिद्धी, लालपुल मार्ग के किनारे से हरसिद्धी मंदिर के पीछे अत्युतानंद व्यायाम शाला को शामिल करते हुए संतोषी माता मंदिर वहां से हरसिद्धी पाल , हरसिद्धी पाल से चौबीस खंबा माता मार्ग थाना महांकाल तक । हरसिद्धी पाल से सम्पूर्ण रूद्र सांगर । महांकाल धर्मशाला के पीछे से निकासी मार्ग किनारे - किनारे पत्रकार कालोनी तक एवं पत्रकार कालोनी से मुख्य मार्ग को शामिल करते हुए

महाकाल भेरूगढ तहसील व जिला उज्जैन

नीलगंगा महांकाल तहसील व जिला उज्जैन

नीलगंगा तहसील व जिला उज्जैन

नीलगंगा तहसील व जिला उज्जैन

महांकाल तहसील व जिला उज्जैन

महाकाल तहसील व जिला उज्जैन

महाकाल तहसील व जिला उज्जैन 481

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी 2016

भाग 1 ]

जयसिंहपुरा चौराहे तक ।

30

रामघाट सुलभ काम्पलेक्स के पास रामघाट प्रथम तहसील व जिला उज्जैन

संतोषी माता मंदिर मार्ग से हरसिद्धी जाने वाले मार्ग को शामिल करते हुये सिद्धाश्रम के सामने से नृसिंह मार्ग नये ब्रिज मार्ग एवं सम्पूर्ण नया नृसिंह घाट ब्रिज तक । यहां से सिद्धाश्रम को शामिल करते हुये गुरूनानक घाट को जोडने वाले पेन्टून ब्रिज तक यहां से नदी के मध्य से दत्त अखाडे की ओर जाने वाली रपट तक । दत्त अखाडा एवं रामघाट का सम्पूर्ण रपट को शामिल करते हुये यहां से रामघाट मार्ग , बम्बई धर्मशाला के सामने से रामानुज कोट एवं सवारी मार्ग शीतला माता की गली तक । यहां से रामानुज कोट के नीचे से राजपूत धर्मशाला की सीढ़ियां यहां से हरसिद्धी माता मंदिर के पीछे वाले मार्ग से संतोषीमाता मंदिर तक ।

रामघाट राणौजी की छत्री 31 रामघाट द्वितीय तहसील व जिला उज्जैन

दत्त अखाडा रपट से नदी के मध्य से होकर छोटे पुल तक । सम्पूर्ण रामघाट को शामिल करते हुए दानी गेट, गणगौर दरवाजा होकर समर्थ हनुमान दास गली नं. 2 को शामिल करते हुए योगमाया माता मंदिर के पीछे वाली सडक को शामिल करते हुए हरसिद्वी पाल रामघाट मार्ग के किनारे किनारे रामानुज कोट, रामानुज कोट से बम्बईवाले की धर्मशाला के किनारे से राणौजी की छत्री तक । सम्पूर्ण छोटी रपट तथा सम्पूर्ण पेन्टून ब्रिज । 32

पुराना थाना खाराकुआ गोपाल मंदिर तहसील व जिला उज्जैन

चौबीस खम्बा माता मंदिर से महांकाल थाने के पीछे तक, गुदरी से सवारी मार्ग को शामिल करते हुए योगमाया माता मंदिर के पीछे वाले मार्ग के किनारे किनारे कार्तिक चौक सवारी मार्ग से गणगौर दरवाजा, दानीगेट बिलोटीपुरा मार्ग के किनारे-किनारे चक्रतीर्थ टर्निंग , जूना सोमवारिया मार्ग के किनारे से पत्तीं बाजार मार्ग को शामिल करते हुए केडी गेट के.डी. गेट से कमरी मार्ग चौराहा, टंकी चौक , छत्री चौक, लखेरवाडी मार्ग होकर भागसीपुरा मार्ग को शामिल करते हुए उपकेवर महादेव तोपखाना मार्ग शामिल करते हुए दौलतगंज चौराहा मदार गेट से सखीपुरा मार्ग गदा पुलिया तक । उपकेश्वर महादेव से लोहे का पुल से महाकाल घाटी चौराहा तक महाकाल घाटी चौराहे के किनारे से चौबीस खंबा माता मंदिर तक । 33

वाल्मिकी प्लाट 1 धाम पार्किंग वाल्मिकी धाम तहसील व जिला उज्जैन

पीपलीनाका चौराहा पर जूना सोमवारिया मार्ग के प्रारंभ से लेकर नदी के मध्य तक एवं नदी के मध्य से ऋणमुक्तेश्वर घाट, वाल्मिकी घाट, चक्रतीर्थ घाट शामिल करते हुए बडे पुल तक । बडे पुल से चक्रतीर्थ एवं बिलौटीपुरा मार्ग दानीगेट तक, चक्रतीर्थ से जूना सोमवारिया चौराहा । सम्पूर्ण चौराहा को शामिल करते हुए, जूना सोमवारिया बायपास मार्ग शामिल करते हुए पीपलीनाका तक । 34

सरस्वती स्कुल के पास मैदान महाकाल मंदिर तहसील व जिला उज्जैन

महांकाल धर्मशाला के पीछे स्थित मार्ग से बडा गणेश तक, बडा गणेश के पीछे से चौबीस खम्बा माता मार्ग के समानान्तर चौबीस खम्बा माता मंदिर तक । यहां से कोट मोहल्ला चौराहां, बेगमबाग , हरिफाटक ब्रिज के नीचे तक । यहां से बेगमबाग कालोनी होते हुये ब्रिज के नीचे पत्रकार कालोनी से गरीब नवाज कालोनी के पीछे निकासी मार्ग को शामिल करते हुये रूद्र सागर के समानान्तर महांकाल

महाकाल तहसील व जिला उज्जैन

महाकाल तहसील व जिला उज्जैन

महाकाल जीवाजीगंज खाराकुंआ तहसील व जिला उज्जैन

जीवाजीगंज तहसील व जिला उज्जैन

महाकाल तहसील व जिला उज्जैन 482

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी 2016

[ भाग 1 धर्मशाला के पीछे स्थित मार्ग तक ।

35

लालपुर रोड

नागझिरी तहसील व जिला उज्जैन

नरवर माधवनगर तहसील व जिला उज्जैन एम.आर. 10 पर विश्वविद्यालय को जाने वाले कच्चे मार्ग से पाईप फैक्ट्री चौराहे तक । पाईप फैक्ट्री के सम्पूर्ण चौराहे को शामिल करते हुए देवास रोड़ दताना- मताना हवाई पटटी तक । दताना- मताना हवाई पटटी के सामने स्थित पार्किंग , चंदेसरा चैकिंग-वे लालपुर सेटेलाईट टाउन को शामिल करते हुए आउटर रिंग रोड़ अक्षत स्कूल तक । आउटर रिंग रोड़ से निकलने वाले समस्त मार्ग जो विक्रम नगर रेल्वे स्टेशन पर मिलते है तथा क्षिप्रा विहार की ओर जाने वाले मार्ग सोयाबीन प्लांट से सेन्ट्रल स्कूल मार्ग तक ।

36

विक्रमनगर रेल्वे स्टेशन के पास

विक्रमनगर तहसील व जिला उज्जैन

माधवनगर तहसील व जिला उज्जैन समस्त विक्रम नगर रेल्वे स्टेशन को शामिल करते हुए एमआर 10 विश्व विद्यालय जाने वाले कच्चे मार्ग तक । यहाँ से सम्पूर्ण विश्व विद्यालय परिसर को शामिल करते हुए देवास रोड़ तक । देवास रोड़ पर कोठी मार्ग को शामिल करते हुए कोठी के सामने तिराहे तक । यहाँ से नवीन न्यायालय भवन के सामने स्थित मार्ग से एमआर 10 तक । एमआर 10 से मक्सी रोड़ तक । एमआर 10 से रेल्वे कासिंग होते हुए विकम नगर रेल्वे स्टेशन मार्ग उदयन मार्ग तक ।

37

केन्द्रीय सहकारी बैंक तिराहा पर

भरतपुरी तहसील व जिला उज्जैन

माधवनगर तहसील व जिला उज्जैन पाईप फैक्ट्री चौराहा से देवास मार्ग तीन बत्ती चौराहा तक (पाईप फैक्ट्री चौराहा एवं तीन बत्ती चौराहा छोड़कर) । सर्किट हाउस तिराहे से तारा मंडल चौराहे तक । महानंदा नगर मोड से बिडला अस्पताल तक । महाश्वेता नगर तिराहे से इस्कान मंदिर को शामिल करते हुए यातायात थाने को जाने वाले मार्ग तक। भरतपुरी तिराहे से एमआर 2 थाना यातायात तक । मुंगी चौराहे से मुनीनगर चौराहे तक सम्पूर्ण मार्ग । मुंगी चौराहे से कोठी तक एवं उदयन मार्ग रेल्वे स्टेशन जाने वाले मार्ग तक । पोलीटेक्निक कालेज , साईंस कालेज, यूपीएस स्कूल एंव अभिनंदन परिसर स्थित समस्त पार्किंग स्थल इसमें सम्मिलित है ।

38

पंवासा सेटेलाईट टाउन

पंवासा तहसील व जिला उज्जैन

चिमनगंज तहसील व जिला उज्जैन मक्सीरोड पिपलिया खाल से पाटपाला, विजयागंज मण्डी तक । समस्त सेटेलाईट टाउन, चैकिंग वे एवं फ्लेग स्टेशन पंवासा को शामिल करते हुए श्रीसिंथेटिक चौराहे से पिंगलेश्वर तक । पिंगलेश्वर रेल्वे स्टेशन से आउटर रिंग रोड़ तराना मार्ग तक । यहाँ से तराना रोड़ हक्कानीपुरा होते हुए मण्डी तिराहे तक । पिंगलेश्वर से माधोपुरा होते हुए पंचकोशी मार्ग एमआर 05 तक । आउटर रिंग रोड़ श्रीसिंथेटिक चौराहे से अक्षत स्कूल तक । शंकरपुरा से करोंदिया तक मार्ग, चैकिंग वे धतरावदा, हक्कानीपुरा एवं उंडासा तालाब भी शामिल है ।

39

ब्रिज के पास

जीरो पाईंट तहसील व जिला उज्जैन

देवासगेट माधवनगर चिमनगंज तहसील व जिला उज्जैन चामुण्डा ब्रिज के नीचे से मक्सी रोड़ पीलिया खाल तक । मक्सी ओव्हर ब्रिज के नीचे से एमआर 05 रेल्वे ओव्हर ब्रिज तक । गोपालपुरा से उदयन मार्ग विकमनगर रेल्वे स्टेशन जाने वाले मार्ग तक । लक्ष्मीनगर, देसाई नगर मार्ग संदीपनी चौराहा, शहीद पार्क, टॉवर, चामुण्डा ब्रिज तक। चामुण्डा ब्रिज से ग्ग्रांड होटल मार्ग , प्रियदर्शनी चौराहा । यहाँ से देवास रोड़ दुर्गा प्लाजा तक । सी.पी. शाह से प्रियदर्शनी चौराहा, टॉवर , सेठी बिल्डिंग तक सम्पूर्ण फीगंज क्षेत्र कण्ट्रोलरूम के सामने 483 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 फरवरी 2016

से आफीसर मेस तिराहा तक । जाल स्कूल पार्किंग, दशहरा मैदान पार्किंग एवं पण्डयाखेड़ी पार्किंग इसमें शामिल है ।

40

सामाजिक न्याय परिसर

चामुण्डा माता तहसील व जिला उज्जैन

देवासगेट नीलगंगा महांकाल चिमनगंज तहसील व जिला उज्जैन

चामुण्डा माता ब्रिज को शामिल करते हुए यहाँ से रेल्वे ट्रेक के किनारे से संख्याराजे धर्मशाला होते हुए सम्पूर्ण देवास गेट बस स्टेण्ड तक । देवास गेट चौराहे से रेल्वे स्टेशन के सामने से होते हुए इन्दौर गेट, गधापुलिया, हरीफाटक ओव्हर ब्रिज के नीचे तक। इन्दौर गेट से दौलतगंज चौराहा और यहाँ से मालीपुरा होकर देवासगेट चौराहा । दूध तलाई पार्किंग एवं रेल्वे स्टेशन के बाहर की सम्पूर्ण व्यवस्था । देवास गेट चौराहे से सम्पूर्ण आगर रोड़ इन्द्रानगर तिराहे तक । एमआर 05 पटेल नगर से आगर रोड़ एवं मण्डी तिराहे से रेल्वे ओव्हर ब्रिज तक । एमआर 04 मार्ग एमआर 05 मार्ग से बीमा चौराहे तक । कोयला फाटक चौराहे से ढांचा भवन , जीरो पाईंट ब्रिज तक । सामाजिक न्याय परिसर, नरेश जीनिंग फेक्ट्री, तिब्बती मार्केट एवं बीमा चौराहे पर स्थित समस्त पार्किंग शामिल है ।

41

क्षीरसागर स्टेडियम

क्षीरसागर तहसील व जिला उज्जैन

कोतवाली जीवाजीगंज खाराकुंआ तहसील व जिला उज्जैन

अंकपात तिराहे से सम्पूर्ण नईसड़क मार्ग दौलतगंज चौराहे तक। अंकपात तिराहे से लालबाई- फूलबाई होकर कामदारपुरा से के.डी. गेट तक । के.डी. गेट से खजूर वाली मस्जिद होते हुए निकास चौराहा तक । भार्गव तिराहे से टंकी चौक तक । टंकी चौक से मिर्जा नईम बेग मार्ग, तेलीवाड़ा चौराहा । यहाँ से बियाबानी चौराहा होते हुए बीमा चौराहे तक । छत्रीचौक से सतीगेट, कंठाल चौराहा । यहाँ से निजातपुरा होते हुए कोयला फाटक तक । सुभाष मार्ग तिराहे से क्षीरसागर एवं उसके आस-पास के समस्त मार्ग शामिल करते हुए बहादुर गंज से मालीपुरा तक । निजातपुरा से बियाबानी यहाँ से निकास चौराहे तक ।

42

शनि मंदिर पार्किंग

नानाखेडा तहसील व जिला उज्जैन शनि मंदिर तहसील व जिला उज्जैन

मेघदूत रेस्त्रां के सामने से इन्दौर उज्जैन मार्ग नये पुल की समाप्ति तक तथा पुराने पुल के ऊपर से पुल समाप्ति तक पुराने पुल की सड़क के पूर्व तरफ से समस्त खेत को शामिल करते हुए दोनों पुलों के नीचे से क्षिप्रा नदी के तट को शामिल करते हुए त्रिवेणी संगम तक । त्रिवेणी संगम से नदी के पश्चिमी तरफ के तट को पार करते हुए साबराखेड़ी तक सम्पूर्ण मार्ग एवं इस मार्ग पर स्थित समस्त पार्किंग स्थल खान नदी को शामिल करते हुए रामकृष्ण आश्रम के पीछे से मेघदूत रेस्त्रां के साईड से मुख्य मार्ग तक

43

बिलकेश्वर महादेव मंदिर के पास

नानाखेडा तहसील व जिला उज्जैन तपो भूमि तहसील व जिला उज्जैन

पंथपिपलई जिले की सीमा से इन्दौर मार्ग मेघदूत ढाबा तक । तपोभूमि तिराहे से आउटर रिंग रोड़ चॉदमुख से रेल्वे क्रॉसिंग तक । पिपलियाराघौ से पंचक्रोशी मार्ग करोहन होकर रेल्वे क्रॉसिंग तक । चैकिंग वे चॉदमुख , पिपलियाराघौ एवं तपोभूमि के पीछे तक । तपोभूमि मंदिर एवं चैंकिग वे निनौरा पार्किंग और पंथपिपलई चैकिंग नाका इसमें शामिल है ।

44

पार्किंग प्रशांतिधाम

नानाखेडा तहसील व जिला उज्जैन जिला उज्जैन प्रशांतिधाम तहसील व

शनि मंदिर के ब्रिज से महामृत्युंजय द्वार तक । महामृत्युंजय द्वार से क्षिप्रा के पूर्व तट को शामिल करते हुए प्रशांतिधाम व्हीआईपी घाट तथा क्षिप्रा पूर्व तट होते हुए शमशान घाट से शामिल करते हुए बडे ब्रिज के नीचे से होते हुए छोटे ब्रिज के नीचे से पंचक्रोशी मार्ग शक्करवासा तक । शक्करवासा से आउटर रिंग रोड शामिल करते हुए त्रिवेणी विहार के पार्किंग स्थल के पीछे बगीचे को शामिल कर इन्दौर उज्जैन मुख्य 484

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी 2016

[भाग 1

मागे तक

45

इंजीनियरिंग कालेज सेटेलाईट टाउन

इंजीनियरिंग कालेज तिराहे से सम्पूर्ण इंजीनियरिंग कालेज परिसर शामिल करते हुए पाईप फैक्ट्री तिराहे तक 1 बटालियन गेट के सामने से महर्षि डलगर्णी मार्ग आउटर रिंग रोड तक ।

नानाखेडा तहसील व जिला उज्जैन इंजी. कालेज से. टा. तहसील व जिला उज्जैन

46

नानाखेड़ा स्टेडियम

मित्र नगर तहसील व जिला उज्जैन

नानाखेडा माधवनगर नीलगंगा तहसील व जिला उज्जैन

महामृत्युंजय द्वार से नानाखेडा चौराहा तक मुख्य मार्ग को शामिल करते हुए । नानाखेडा चौराहा से चारूदत्त तिराहे तथा चारूदत्त तिराहे से इन्दौर मार्ग महामृत्युंजय द्वार तक। महामृत्युंजय द्वार से बसंत विहार व्हीआईपी मार्ग तारा मण्डल तक । नानाखेडा बस स्टेण्ड से जवाहर नगर चौराहा बिड़ला अस्पताल चौराहा तक । नानाखेडा चौराहे से एमआर -2 थाना यातायात तिराहे तक। यातायात थाने से मुख्य मार्ग बिरला अस्पताल से व्हीआईपी मार्ग तारा मण्डल तक नानाखेडा चौराहा से इन्दौर मार्ग , सी.पी. शाह चौराहे तक, मुनिनगर से मुख्य मार्ग चौराहे तक, कवेलू कारखाना से शिंदे नर्सिंग होम तक ।

47

साबराखेड़ी सेटेलाईट टाउन

महांकाल तहसील व जिला उज्जैन साबराखेडी से.टा. तहसील व जिला उज्जैन

शांति पैलेस के पास नये ब्रिज से इनर रिंग रोड चिंतामण मार्ग तक । साबराखेडी चौराहे से शनि मंदिर मार्ग साबराखेड़ी तक । साबराखेडी चौराहे से समस्त पार्किंग स्थल को शामिल करते हुए सम्पूर्ण सेटेलाईट टाउन क्षेत्र तथा सेटेलाईट टाउन से वाकणकर ब्रिज तक इसी तरफ से सेटेलाईट टाउन से बडनगर नये पुल तक ।

48

होटल इम्पीरियल के पास मैदान

हरीफाटक तहसील व जिला उज्जैन

नीलगगा महाकाल तहसील व जिला उज्जैन

चारूदत्त तिराहे से मुख्य मार्ग हरिफाटक चौराहे तक । हरिफाटक चौराहे से रेल्वे कालोनी शास्त्री नगर होकर सिंधी कालोनी तिराहे तक मुख्य मार्ग एवं उसमें स्थित पार्किंग स्थल । हरिफाटक चौराहे से लोटि स्कूल तिराहे से धन्नालाल की चाल से ग्राण्ड होटल के सामने बाबू जगजीवनराम प्रतिमा तक । हनुमान नाका से नीलगंगा तालाब एवं वहां से कवेलू कारखाना मुख्य मार्ग । हनुमान नाका से गधा पुलिया होकर हरिफाटक ब्रिज के ऊपर से हरिफाटक ब्रिज बेगमबाग तरफ की सम्पूर्ण लेन इंटरप्रिटेशन सेन्टर तक की समस्त लेन तथा हरिफाटक की तरफ उतरने वाली सम्पूर्ण लेन। होटल इम्पीरियल के बाजू से वाकणकर ब्रिज होकर क्षिप्रा नदी के पूर्वी तट तक । शीतल गेस्ट हाऊस के सामने से रेल्वे ट्रेक तक । लोटि स्कूल तिराहे से सी.पी. शाह चौराहे तक मुख्य मार्ग ।

49

गऊघाट पर निर्मित टीन शेड

गउघाट प्रथम तहसील व जिला उज्जैन

नीलगंगा महाकाल तहसील व जिला उज्जैन

शीतल गेस्ट हाऊस से नीलगंगा थाना के पास से रेल्वे ट्रेक के किनारे -किनारे जयसिंहपुरा रेल्वे क्रॉसिंग जयसिंहपुरा मुख्य मार्ग को शामिल करते हुए गऊघाट चौराहा शामिल कर सम्पूर्ण गऊघाट नदी के मध्य से शीतल गेस्ट हाउस के पीछे तक । गऊघाट का पेन्टून ब्रिज, यंत्र महल एवं यंत्र महल का व्हीआईपी घाट इसमें शामिल है ।

50

वाकणकर ब्रिज मार्ग के पास

पर्यटक घाट तहसील व

महाकाल तहसील व जिला

वाकणकर ब्रिज के नीचे से नदी मध्य से होते हुये स्टॉप डेम तक । स्टॉप डेम से हरिओम ढाबा मार्ग तक एवं हरिओम ढाबा मार्ग को शामिल करते हुये साबराखेडी तिराहे तक एवं यहां

से वाकणकर ब्रिज मार्ग के समानान्तर वाकणकर ब्रिज तक ।

उज्जैन जिला उज्जैन

51

पुराने छोटे लालपुल से नदी के मध्य से स्टॉप डेम तक, स्टॉप डेम से हरिओम ढाबा मार्ग तक । हरिओम ढाबा मार्ग को सम्मिलित करते हुये यहां से बड़नगर ब्रिज के नीचे तक।

महाकाल तहसील व जिला उज्जैन हरिओम ढाबे के पीछे साबराोड़ी से.टा.

गउघाट दक्षिण तहसील व जिला उज्जैन 485

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी 2016

भाग 1 ]

GOVERNMENT OF MADHYA PRADESH

HOME ( POLICE ) DEPARTMENT

Excercising the power given in the Section 2 Sub secton (s) of the criminal procedure 1973 (Serial number 2 of 1974) , the Govt . Order no.2(a) -15- 99-b- 3-2 Dated 11 oct.2004 and in respect of the decision taken by the committee of District Collector, Superintendent of Police and Dist.Prosecution officer , by exercising the powers given to the committee by the Govt . letter no. F- 2(a) -09-08 - b -3-2 Dated 30 July 2010 , for partial amendment in the notification affecting the specified areas given in the table below for effective Law & Order and Traffic Arrangement during Simhasth 2016, 51 Temporary Police Stations are estasblished , which would come into effect on 01 April 2016 and would remain in effect upto 31 May 2016-

01- Local areas mentioned in the column no.3 are excluded from the poliče stations mentioned in the column no.04 of the table below .

02- Local areas mentioned in the column no.3 are brought under the police stations mentioned in the column no.01 of the table below .

Table

Area of the Police Station

S. No.

Location of the temporary Police station

Name of the Police Station (Withtehsil and the District) included

Name of the Police Station (Withtehsil and the District) from which excluded

5 3

2

1

1

Kaal Bhairav Mandir

Plot no . 93 in East of the Kaal Bhairav Mandir

Bhairav station Bherugarh. Police toTehsil and Kal Dist . Vikrant Ujjain

4 Main road from Kshipra Bridge to Jail Tiraha , Kal Bhairav temple . From here to Kal Ghat , vikrant Bhairav mandir up to Okleshhwar Bridge. From Okleshhwar Bridge Mojamkhedi . This Police station includes Bhairav Temple , Kal Bhairav Ghat , Bhairav temple , Vikrant Bhairav Ghat Mojamkedi parking and all other parkings in the area .

2

Siddhvat police station

Bherugarh Tehsil and Dist . Ujjain Police station Plot no . 50/3 in East of the Siddhvat Mandir

Including the Unhel naka from Bherugarh Police Station till the corner of the river . From the center of the river to the Mangalnath bridge tiraha and from their till the Kshipra bridge jail tiraha . From here excluding the main marg and including the jail tiraha till the entire Bherugarh Bridge and back till the unhel naka . This Police Station will also include Sidhavat Temple , Sidhawat 486

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 फरवरी 2016

Ghat , Akhara and Parking places .

3

Near Surya Mandir KD Palace Police Station

From Unhel Naka it asimilates the entire route till KD palace and from KD village till outer ring road. In coorporatingentire KD village ,KD palace, Sun Temple , 52 Kund and entire Akhara region.It goes from village Abuhana till outer ring road . From outer ring road Sodang, Unhel route till KD village turn . This Police Station has 3 Checking way KD palace , 52 Kund , Sun Temple ad important the land marks .

4

Unhel Road satellite town Police Station Unhel Road satellite town

From Unhel Naka till entire unhel road village Chakravada and from outer ring road , Unhel Road till Naikhedi Ambodia Road to Outer Ring Road Unhel . Important places in this police station is the entire satellite town Ramgarh turning checking way , Sodhang parking etc.

5 Gadkalika Police station

of 144/1 In Front Gadkalika temple plot no.

From Peeplinaka in cooperating entire Peeplinaka till Kshipra River and from their in cooprating the entire route of Bhrathari Gufa , Gadhkalika , Pirmtsyendranath and including river side Okleshhwar Ghat till Kshipra River Bridge. Including the main route form Kshipra river via the veer sawarkar Chauraha straight toward peeplinaka Chauraha . This police station area will include Bhrathari Gufa, Pirmtsyendranath ,Gadhkalika Okleshhwar Ghar, Vishnu chatushtika Mandir , Veer Sawarkar parking as important places .

6 Sandipani Ashram station

Nirwani Near Akhara Plot no . 301

7

Near Vir Sanwarkar Chauraha Plot Police Station Khak Chowk

Police station Bherugarh. , Tehsil and Dist . Ujjain , Tehsil and Police station Bherugarh Dist. Ujjain Police station Bherugarh . , Tehsil and Dist . Ujjain Police station وه Bherugarh Tehsil andDist. Ujjain

Including the 80 feet broad route through the corner of Makodia aam , khak chowk route till the khak chowk, Vishnu sagar, and east of the Vishnusagar at Ram Janardana Temple and from here straight till the river.From Kshipra river to the Ashram close to the Sandipani ashram and from their to till Mangalnath marg . From here including the temporary rout from Sandipani Ashram to Khilchipur and also including entire Ghat area till Akhara reagion till the Makodia aam , Khak chowk road .

Police Station Chimanganj , Jiwajiganj

From Makodija aam 60 feet broad road front area to Indira nagar , Eidgah Including Eidgah parking till Eidgaha Tiraha , Ankpat Tiraha and from here till Piplinaka Chauraha.From Piplinaka till 487

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 फरवरी 2016

भाग 1 ]

no.254

| Tehsil and Dist . Ujjain

Piplinaka Chauraha to vir Sanwarkar chauraha (excluding the path ) to Jail.Bridge till the middle of the river .From here to the Ganga Ghat behind Dharamraj Mandir and from there including the Vishnu sagar till the Khak chauk Chauraha( the entire

8 AgarRoad Settelite Town

Agar Road Settelite Town

From Unhel naka including the entire Agar road checking way and parking and S.T. till Jaithal tak parking area.From Jaithal tak to outer ring road , kaliyadeh village . From Agar road via village Badarkhan bairasia 'till the main road Kaliadeh village . Fromm Agar road PanchKroshi marg outer ring road and Dhabala rehwari road till Tarana Phanta . to

Police Station Bherugarh Tehsil and Dist. Ujjain Police Station Ghatiya Tehsil Ghatiya and Dist. Ujjain 9

Railway Land near Makodiya Aam

Police Station Makodia Aam

Police Station Chimangan j Tehsil and Dist . Ujjain

From Indira Nagar Tiraha including Indira nagar Marg till the Tempo stand . From Tempo Stand to Makodia aam Khak chowk.From here via the side lanes of Akhara area till Agar naka.From Agar naka including the Caramel Convent School and the entire Agar road , Khilchipur Parking Makodia aam parking till the Indira nagar tiraha .

10 Mangal nath station Police

Police Station Chimangan j Tehsil and Dist. Ujjain Near Mangal- nath Temple Plot no.205/ 1

From the Ashram close to the sandipani Ashram including the entire Akhara area near the Khilcipur marg till the behind of Surya farm house .From here including the Kamed parking till the nala situated near Kamed marg .From the nala including the main route Mangalnath new bridge ,Mangalnath old bridge and all other Ghats of Mangalnath till the Ganga Ghat including the center of the river.Including the Ganga Ghat and from teir till the Mangalnath main road near the Sandipani Ashram .

11 Angaresh- war Police station

Police Station Chimanga nj Tehsil andDist. Ujjain Near Angaresh -war Temple Main Road Plot no.35/10

From Agar Road Unhel Naka till Bherugad Unhel naka. From the center of Unhel by pass bridge to the under construction bridge on Mangalnath.At the corner of Kamed marg including the by pass MPEB Grid , Caramel Convent School road back to the Unhel by pass path .

12

Police Station Bhukhi Mata

Near Bhukhi

Including the Bhukimata Mandir from the raw road infront of the mandir till the Bhukhimata by 488

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी 2016

Police Station- 1

Mata Temple Plot no.322/6 13 Bhukhi Mata Police Station- 2

Near Bhukhi Mata Temple Plot no.315 14 Chintaman Ganesh Police Station

Chintam- an Temple Road, near Railway Station 15 Badnagar Road S.T.

Badnagar Road S.T. 16

Dutt Akhada Police Station

Kartik Mela Ground plot 16/4 Mahakal Tehsil and Dist. Ujjain

pass Chauraha road. From here including the Bhukhimata by pass chauraha till tjr railway crossing .From the railway crossing till the center of the river and from teir till the Ghat.Infront of the Bhukhimata temple .

Police Station Mahakal Tehsil and Dist. Ujjain

From the Ghat near Dutt Akhara infront of Bhukhimata mandir via the raw road till Mullapura by pass . From Mullapura by pass to the Bherupura by pass turn . From here including the Bherupura village till the Bherupura nala From the river bank near the Bherupura nala till the pakki rapat on Bhukhimata .

Police Station Mahakal Tehsil and Dist . Ujjain

From the T- Junction of new bridge to the main road Chintaman Ganesh.Including the entire parking area from Chintaman Ganesh Temple till Jawasia Chauraha.Including the Railway crossing behind Chintaman Ganesh temple till New Bridge. From inner ring road Chintaman marg till railway bridge . From Chintaman Jawasiya Chauraha to the outer ring road Mangrola and from Jawasiya chauraha till outer ring road railway track.

Police Station Mahakal , Bherugarh Tehsil and Dist. Ujjain

From Badnagar Road railway crossing including the one part of the Flag station and including Satellite Town, Dharmbadla , Chandukedi , toll tax barrier till Nalwa village. From their including the Panchkroshi marg till Ambodiya padav. From village Nalwa to Panchkroshi marg Talod railway crossing.From Village Mangrola via outer ring road Dharmbadla to . Naikheri railway station and all parking areas on this route.

Police Station Mahakal Tehsil and Dist . Ujjain

Including the entire Shankaracharya Chauraha and the Choti rapat road till the river Ghat . From the center of the river to the Gurunanak Ghat, including the entire Dutt Akhara Ghat and fromm the boundary wall of the Gurudwara till.Dutt Akhara Bhukhimata marg.From Gurudwara including the main route till the Shankaracharya chauraha .

489

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 फरवरी 2016

भाग 1 ]

17

Gurudw- ara primises

Gurunank Ghat Police Station

Police Station Mahakal Tehsil and Dist . Ujjain

From the Gurunanak ghat center of the river including the entire Gurudwara till the Bherupura raw road.Leaving the Bherupura raw road only including the corner of the road till the Bherupura nala . Including the entire nala till the centre of kshipra river and from their leaving the Narsingh Ghat Iceland till the centre of the river infront of the Gurudwara.

18 Kalidas udyan Police Station

Police Station Mahakal Tehsil and Dist. Ujjain Near Kalidas udyan Mela Ground Plot no ..- 16/2

From the main marg of the Shankaracharya chauraha till the last pit of large bridge , Naya. bridge including the Kalidas Udyan from the upper side of the bridge to the lower side Somtirth Kund till the Choti rapat and Sunheri Ghat and from their including the Ahilya bai Dharamshala via thr side lane of the Shankaracharya marg till the Shankaracharya chauraha.

19 Ranjit Hanuman Police Station

Police Station Mahakal Tehsil and Dist. Ujjain Near Ranjit Hanuman temple Plot no.1/ 1

From the boundary of the Kalidass garden till Naag Talai and from Naag Talai road to Sadawal road. From Naag Talai via Gonsa village till Rin Mukteshwar bridge . From the center of the river till Ranjit Hanuman Mandir From their to Mojamkhedi inner ring road and from their till the inner ring road Kutta Bawadi chauraha .From Naag Talai to Ajampura road to Sodang and the chechking way of this roads .

20

Police Station Mullapura

Badnagar bypass road Mullapura

Police Station Mahakal Tehsil and Dist . Ujjain

From Bherupura Tiraha till Mullapura by pass marg including the bherupura marg.From Mullapura by pass turning till Mullapura naka including the by pass road.Including the entire Mullapura naka till the Ambodiya marg Kutta Bawadi chauraha Including the kutta Bawadi chauraha and Ambodiya marg village Sadawal to the boundary of Rambag Police station till Sadawal chauraha .

21 Ram bag Police Station Plot no.45 Treatment Plant road

Police Station Mahakal Tehsil and Dist. Ujjain

From Shankaracharya Chauraha to the boundary of the Gurunanak Ghat till the Mandir Chabutara leaving the Dutt Akhara road . From here by the 80 feet broad raw road till the Bherupura marg and from their leaving the Bherupura marg from the Bherupura turning till the Sadawal marg .From the corner of the Sadawal marg till 490

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 फरवरी 2016

the Naag Talai marg. From here walkinh on the corner of the Naag Talai marg till the village Naag Talai . From village Naag Talai till the back side of Kalidas Udyan including the way to Kalidas udyan . From the back side of the Kalidas Udyan via the Sadawal marg till the Badnagar road.From here to the Shankaracharya chauraha and from their excluding the Shankaracharya chauraha till the Dutt Akhada marg .

22 Ujjarkhed a- 1 Police Station

Ujjarkhe- da Plot no . 190,191 / 1

From Badnagar railway Crossing to the fly over of the inner ring road including the railway crossing.From here leaving a side to the Ujjarkheda Temple to the Ujjarkheda marg Badnagar road. From here including the 80 feet broad raw road till the Sadawal marg . From the corner of the Sadawal marg till the Mullapura naka( Excluding the Mullapura chauraha and Police Station). From the corners of the Mullapura by pass till the Badnagar road railway crossing. :

23 Ujjarkhed a- 2 Police Station

Ujjarkhed a Plot no . 70/1 24 Gaugat II Police Station

Near Shani Temple 25

Near Gaughat Gaugat III Police Station

Police Station Mahakal Tehsil and Dist . Ujjain

Police Dist . Ujjain Station Mahakal Tehsil and

From the inner Ring Road, railway track till the corner of the Ujjarkheda marg including the Ujjarkheda mandir and from their to the Badnagar marg and straight to the Sadawal marg .From the side lanes of Sadawal marg till Kutta Bawadi chauraha and from their till the Sadawal Naikhedi.From Naikhedi marg including the railway track, Badnagar road crossing,Mohanpura Flag station to the inner ring road and fly over .

Police Station Neelganga Tehsil and Dist. Ujjain

From Gaugat chauraha to Jaisinghpura chauraha including the Gyan sagar Academy parallel to the railway line till the lalpul marg and from here middle of the Kshipra river and from here their till the Gau Ghat including all Ghat in between.

Police Station Neelganga Tehsil and Dist . Ujjain

After the Gyan sagar Academytill the Lalpul Tiraha parking parallel to the railway crossing . From their via the Lalpul till the middle of the Kshipra river. From the Lalpul center of the river including all the Ghats in between and the 400 meter path till the bowndry of the Gaughat - II भाग 1 ]

491

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 फरवरी 2016

26

Near Lalpul Lalpul Police Station

From the Large Lalpul Tirahe including the entire pull till the Tiraha of the new bridge . From Bada lalpul tiraha to the Chintaman margrailway crossing infront of the Hariom Dhaba.From Lalpul to Jaisinghpura road and jaisinghpura chauraha and from here till the Hanuman mandir excluding theChardham mandir marg.From here to the Narsingh Ghat marg, Kalvart - 2 and from Narsingh Ghat marg exit roadto the centre of the river.From here the Bhukhimata mandir till the Lalpul in the centre of the river .

27 Karkraj Police Station

Near Karkraj Mandir Plot no.50/3 28 Narshing Ghat Police Station

Near Lalpul Kalvart Plot no.39 29 Harsidhi Police Station

In Front of Nutun School Plot no.117 30 Ram ghat - I Police Station

Near Sulbh Complex Ram Ghat From Santoshi Mata Mandir route including the marg to Harsidhi till the Naya bridge marg,Narsingh marg and entire new narsingh Ghatbridge. From here including the Sidhashram till the Pentun bridge connecting the Gurunanak

Police Station Neelganga Tehsil and Dist. Ujjain Police Station Mahakal Tehsil and Dist . Ujjain

From the Bhukhimata rapat to the centre of the river to the Narsingh Ghat . From here including the Exit road till the Harsidhi marg , Narsingh Ghat.From here including the Harsidhi marg till the Hanuman mandir . From here to via the side lanes of the exit route towards the Bhukhimata rapat till the centre of the river .

Police Station Mahakal Tehsil and Dist . Ujjain

Siddhashram Ghat to the Narsingh Ghat nirgam marg 04.From here parallel to the nirgam marg 04 till cement concrete marg . Excluding the cement concrete marg from the entire Narsingh Ghat till the Narsingh Ghat bridge .

Police Station Mahakal . Tehsil and Dist . Ujjain

From Jaysinhpura chauraha to the entire marg . From the back side of the Chardham mandir via the side lanes of the Harsidhi Lalpul marg till the Atiuttanand vyayamshala.From the Santoshi Mata mandir to the Harsidhi pall and ten the chaubis Khamba Mata marg till the Thana Mahakal.From Harsidhi pal till the entire Rudra sagar. From the back side of the Dharamshala via the side lanes of the exit path till the Patrakar Colony and from their including the main path till the Jaisingh chauraha.

Police Station Mahakal Tehsil and Dist.

492

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 फरवरी 2016

Ghat and from their till the rapat going from the centre of the river towards the Dutt Akhara.From the Dutt Akhara including the entire rapat of Ram Ghat till the Ramghat marg .Ramanuj Kot infront of Bambai Dharamshala and the Savari marg , Shitala Mata gali .From here below the Ramnuj Kot to the Stair case of the Rajput Dharamshala. From here till the Santoshi Mata Mandir from the back side route of the Harsidhi Mata Mandir .

31

Ramghat Ranoji's Chatri Ram ghat - II Police Station

From Dutt Akhada rapat via the centre of the river till the Chota pul.Including the entire Ram Ghat via the Dani Gate , Gangaur darwaja Hanuman Das lane no . 2, back side road of the Yog Mata mandir .From here on the side Lanes of Harsidhi pal . Ramghat marg till the Ramauj Kot.From Ramanuj Kot till the RAnoji ki Chatri via the ofcorner Bambaiwale ki Dharamshala.Includes the entire Choti rapat and include the Pentun Bridge .

32 Gopal Mandir Police Station

Old Kharakua Police Station Building 33 Valmiki Dham Police Station

Valmiki Dham Parking Plot no.01 Ujjain

Police Station Dist . Ujjain Mahakal Tehsil and Police Station Mahakal Jiwajiganj Kharakua Dist . Ujjain Tehsil and

From 24 Khamba Mata temple to back side of the Mahakal Thana.From Gudri including the Sawari marg via the route behind Yogmaya Mata temple till the Karthik chowk sawari marg . From here via Gangor Darwaja, Danigate ,Bilotipura marg , Chakra tirth turning,juna Somwariya marg, Patti bajar marg ,KD gate, Kamri marg chauraha, Tanki chowk , Chatri Lakherwadi marg, Bhagshipura marg, Upkeshwar chowk, Mahadev topkhana marg ,Daulatganj chauraha , Madar Gate till the Shakhipura marg , Gadhapulia .From Upkeshwar Mahadev via Lohe la pultill the Mahakal Ghati chauraha and from their 24 Khamba Mata Mandir .

Police Station Jiwajiganj Tehsil and Dist . Ujjain

From Juna Somvaria marg on the Piplinaka chauraha till the centre of the river and from centre of the river including the Hrinmukteshvar Ghat , Valmiki Ghat , Chakratirth Ghat till the Bada pul.From the Bada pul to the Chakaratirth and Bilotipura marg Dani Gate and From Juna Somwariya chauraha, Including the entire chauraha and the juna somwariya by pass marg till the Piplinaka. Chakratirth till 493

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी 2016

भाग 1 ]

34

Ground Near Saraswati School .

Mahakal Mandir Police Station

35

Lalpur Road Nagziri Police Station

36 Vikramna gar Police Station

Near Vikram nagar Railway Station 37 Bharatpuri Police Station

Kendriya Sahakari Bank Tiraha Mahakal Tehsil and Dist . Ujjain Police Station

From the path behind Mahankal Dharmshala till the bada Ganesh and from the back side of the Bada Ganeshtill the 24 Khamba Mata mandir. From here to the Kot Mohalla chauraha Begam bag, Below the Hariphatak over bridge . From here via the Begam bag colony to the Patrakar Colony and from Patrakar colony to exit marg behind Garib Nawaj colony to the marg behind the Mahakal Dharamshala parallel to Rudrasagar.

Police Station Narwar , Madhav nagar Tehsil and Dist . Ujjain

From raw way leading to the University on MR 10 to Pipe fractory chauraha. Including the entire Pipe factory chauraha to the Datana Matana Air Strip Dewas road . The Parking infront of Datana Matana Air Strip Chandesara Checking by, Lalpur satellite town up to Akshat School outer ring road . All the road starting from the outer ring road which converge at Vikram nagar railway Station . From the road leading to the Kshipra Vihar Soyabean Plant to Central School road.

Police Station Madhav Dist. Ujjain nagar Tehsil and

From Vikram Nagar railway station up to the crude way to MR 10 university. From here entire the University campus up to Dewas road . From Kothi marg on Dewas road to Tiraha infront of Kothi.From new Court building to MR-10 road.From MR- 10 to Maksi road.From Mr 10 through railway crossing up to vikram nagar railway Station , Udayan marg .

Police Station Madhav nagar Tehsil and Dist. Ujjain

Pipe factory Chauraha and Dewas road Teen batti Chauraha (excluding pipe factory Chauraha & Teen batti Chauraha ) . Circuit House Tiraha up to Tara Mandal chauraha.From Mahananada turning to Birla Hospital . From Mahashweta nagar Tiraha to the road leading to the Traffic Thana including the ISKCON temple . From Bharatpuri to MR 2 Traffic Thana. The entire road from Mungi chauraha to Muninagar chauraha.From Muni nagar chauraha to Udayan marg vikram nagar railway station.All the parking places situated in PPT collage, Science Collage, UPS School and Abhinandan Parisar are 494

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी 2016

included .

38 Panwasa Police Station

Panwasa satellite town

Police Station Chimangan j Tehsil and Dist . Ujjain

From Maksi road Piplia khal to Patpala, to Vijayaganj Mandi . All the satellite town, checking - by and the flag station Panwasa . From Shree synthetics crossroads to Pingaleshwar. From Pingleshhwar railway station to outer ring road up to Tarana road . From here on Tarana road through Hakkanipura to Mandi Tiraha..From Pingleswar through Madhopura upto PanchKroshi marg MR- 5.From outer ring road Shree Synthetics chauraha to Akshat School . The road from Shankarpur to Karondiya including the checking by Dhatrawada, Hakkanipura pond and Undasa pond .

39

Near Bridge

Zero Point Police Station

Dewas Police Station Gate, Madhav nagar ,Chiman- ganj Tehsil andDist. Ujjain

From below the Chamunda Bridge to Piliya Khal Maksi road. From below Maksi road over bridge to MR 5 railway over bridge.From Gopalpura to the road leading up to Udayan marg railway station , Lakshmi nagar,Desai nagar marg, Sandipani chauraha, Shahid park , tower up to Chamunda bridge . From here to Grand Hotel , Priyadarshani chauraha. From here to Durga Plaza Dewas road. From CP shah to Pridarshani chauraha tower and entire the Freeganj area up to Sethinagar building.From Control room to Officer mess T -junction. Including Jaal School parking , Dashera maidan parking and Pandyakhedi parking .

40

Samajik Nyay Parisar

Chamunda Mata Police Station

Police Station Dewas Gate ,Mahakal ,Chiman- ganj Tehsil ,Neelganga and Dist . Ujjain

From Chamunda Mata over Bridge along side the railway track through Shankhyaraje Dharamshala up to the entire Dewas gate bus stan . From Dewas gate chauraha through railway station road, indore gate, Gadha pulia up to Hariphatak over bridge.From Indore gate to Daulat ganj chauraha and from here to Dewas gate through Malipura . Dugdh talai parking and the are outside railway station.From Dewas gate Square Indira nagar Tiraha to Agar road . From MR 5 Patel nagar to Agar road and from Mandi T-junction to railway over bridge . From MR 5 road up to Beema Suare . From Koyla Phatak to Dhancha Bhqavan, up to Zero point bridge . Samajik Nyay campus ,Naresh jining Factory, Tibetan market भाग 1 ]

495

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी 2016

and entire parking at Beema Square .

41 Kshirsagar Police Station

Kshtirsa- gar Stadium 42

Shani Mandir Parking

Shani mandir Police Station

Infornt of the Meghdoot Restaurent to till Indore Ujjain road Naya pul end and from above of the Purana pul to end of the pul.From East of the purana pul road including all the farms to below of the both Bridges to the shore of the Kshipra river up to Triveni Sangam . From here on the Western Shore side of the river Crossing the Sabarakhedi entire route and the route covering the entire parking , Khan river behind -Ramkrishana Ashram to the side of the Meghdoot Restaurent up to the Main road .

43 Tapobhum i Police Station

Near Mahadev Temple Bilkeswar

From the border of the Dist . Village Panthpiplai to Meghdoot Restaurent Indore road, From Tapobhumi trijunction to outer ring road, chandmukh till Railway crossing.Pipliaraghv to entire Panckroshi marg, Karohan up to railway crossing.Checking by Chandmukh , Pipliyaraghav up to the behind of Tapobhumi . Including Tapobhumi mandir and checking by ,Ninora parking and Panthpiplai checking barrier .

44

Prashanti dham Parking Prashanti dham Police Station

Police Station Kotwali, Jiwajiganj ,Kharakua Tehsil and Dist . Ujjain

From Ankpat Tiraha, the entire Naisadak road up to Daulatganj Square from Ankpat Tiraha through Lalbai - Fulbai , Kamdarpura up to the KD Gate . From here through Khajurwali masjid up to Nikas chauraha.From Bharagava tiraha to Tanki chauraha. From here to Mirza Naim Beg marg , Teliwada . From here through Biyabani Square up to Beema Square From Chatri Chowk to Satigate , Kanthal Square . From here through Nijatpura up to koyla Phatak.From Subhash marg Tiraha including Kshirsagar and all the roads surrounding it , Bhadurganj up to Malipura.From Nijatpura through Biyabani up to Nikas Chauraha.

Police Station Nanakheda Tehsil and Dist . Ujjain Police Station Nanakheda Tehsil and Dist . Ujjain Police Station Nanakheda Tehsil and Dist. Ujjain

From Shani Temple Kshipra Bridge to The Mahamrityunjaya Dwar . Mahamrityunjaya Dwar covering Kshipra East Coast to Kshipra Prashantidham VIP Ghat and Samshan Ghat covering below the large bridge , small bridge to Panckroshi route up to Shakarwasa. From here the outer ring road, Triveni Vihar parking behind 496

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी 2016

Garden til the Indore Ujjain main road .

45

S.T. Engineerin g Collage

-ing Collage S.T. Engineer 46

da Nanakhe- Stadium

Mitra Nagar Police Station

47 Sabarakhe di S.T.

Sabarakh- edi S.T.

From the new bridge t near Shanti palace up to the inner ring road Chintaman marg.From Sabarakhedi chauraha to Shani Temple road Sabarakhedi.From Sabarakhedi Chauraha including the entire parking area and the satellite town area and from the satellite town up to Wankankar bridge . From this side only again from the satellite town up to Badnagar New Bridge.

48

Near Hotel Imperial

Hari Phatak Police Station

From Charudutt trijunction up to main road Hariphatak chauraha. From Hariphatak chauraha via the railway colony Shastri nagar up to the Sindhi colony trijunction, the main road and the parking area on the main road . From Hariphatak chauraha to the Loti School T - junction and From their to the Dhannalal ki Chaal then to the Babu Jagjivanram Statue infront of the Grand Hotel . From Hanuman Naka to the Neelganga Talab and From their up to Kavelu Karkhana on main road.From Hanuman Naka via the Gadha Pulia . covering the enire lane above the HariPhatak Bridge towards Begum Beg till the Interpition centre,Also covering the entire lane coming down towards Hariphatak. From the side way of the Hotel Impirial to the east shore of the Kshipra

From Engineering College trijunction to entire the whole Engineering collage campus up to the Pipe Factory Trijunction Infront of the Battalion gate to Maharishi Dalgarni route outer ring road.

Police Station Nanakheda Tehsil and Dist. Ujjain

Police Station Nanakheda Neelganga Madhav rnagar, Tehsil and Dist . Ujjain

Covering the main road Mahamrityunjaya Dwar to Nanakeda Chauraha From here to Charudutt tryjunction and up to Indore road Mahamrityunjaya Dwar . Mahamrityunjaya Dwar to till Basant Vihar vvip marg Tara mandal.From Nanakheda bus stand to Jawahar nagar Chauraha| Birla hospital Chauraha . Nanakheda chauraha to MR 2 Traffic Thana trijunction . From here to the main road Birla Hospital up to vip road Tara mandal . Nanakheda chauraha to till Indore road, CP Shah chauraha, Muni nagar to main road chauraha and from Kawelu Karkhana to Shinde Nursing Home .

Police Station Mahakal Tehsil and Dist . Ujjain

Police Station Neelganga ,Mahakal Tehsil and Dist . Ujjain भाग 1 ]

497

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 फरवरी 2016

49

Gaughat teen shed Gau Ghat-I Police Station

50 Paryatak Police Station

Near Wakankar Bridge Road

From the area under the Wankankar Bridge via the centre of the river till the Stop Dam.From the Stop dam till the Hariom Dhaba road and from their the entire area till Sabarakhedi tiraha . From here parallel to the Wakankar bridge road till the Wankankar bridge .

51 Gau Ghat- South Police Station

Behind the Hari Om Dhaba Sabarakı edi S.T.

river via the Wakankar Bridge . From the front of the Sheetal Guest House till the Railway track . From the Loti School trijunction to the CP Shah chauraha on main road .

Police Station Neelganga ,Mahakal Tehsil and Dist . Ujjain

From Sheetal guest house including the Jaisinghpura railway crossing on Jaisinghpura main road close to the railway track. From here including the entire Gau Ghat chauraha, the centre of the GauGhat river up to the behind of the Sheetal Guest house . The Pentun Bridge of Gau Ghat , The Yantra Mahal and the Vip Ghat is include in this .

Police Station Mahakal Dist . Ujjain Tehsil and

Police Station Mahakal Tehsil and Dist. Ujjain

From the old Chota lal pul till the centre of the river till the stop dam.From Stop dam to till Hariom Dhaba marg . From here including the Hariom Dhaba marg till the area below the Badnagar over bridge .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसारं, कवीन्द्र कियावत, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 फरवरी 2016

498

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय , कलेक्टर, जिला अनूपपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

अनूपपुर, दिनांक 5 जनवरी 2016

क्र. 05-10- भू- अर्जन- 2015.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला

नगर/ग्राम

तहसील

धारा 4 की उपधारा (2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

नम्बर खसरा क्षेत्रफल रकबा (हे. में. )

(7)

(6)

(2)

(5)

(1)

(3)

(4)

0.130

11

अनूपपुर

कदम टोला

अनूपपुर

0.072

14/1

पयारी जलाशय योजना के डूब क्षेत्र एवं नहर कार्य हेतु.

भू-अर्जन अधिकारी , जिला अनूपपुर ( म. प्र. ) .

0.040

15/1

0.040

15/2

74/1

0.056

74/2

0.056

0.056

74/3

75/1/क/1

0.012

0.12

75/1/क/2

0.012

75/1/क/3

0.012

75/1/क/4

0.040

75/2

पयारी

25

0.078

अनूपपुर अनूपपुर

0.052

26

योग .. 0.699

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय , कलेक्टर, जिला अनूपपुर एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , अनूपपुर जिला अनूपपुर (म. प्र. ) के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नरेन्द्र सिंह परमार, कलेक्टर एवं फ्देन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला ग्वालियर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

ग्वालियर, दिनांक 6 जनवरी 2016

प्र. क्र. 10- अ-82-14-15- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भूमि- अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, कि कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम 499

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 फरवरी 2016

भाग 1 ]

के अधीन कार्यवाहियों को पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा , अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. मुख्य नहर/माईनर नहर/सब-माईनर नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है, इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन तहसील

भूमिका वर्णन ग्राम

लगभग क्षेत्रफल

जिला

धारा 12 की उपधारा ( 2 ) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी

रकबा

सर्वे नम्बर ( हे . में. )

(6)

(5)

(2)

(4)

(3)

(1)

0.020

ग्वालियर ग्वालियर नरायणपुर

0.010

123 83

कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्र. 2 , डबरा , जिला ग्वालियर.

हरसी उच्चस्तरीय मुख्य नहर कीशीतला माता शाखा नहर के निर्माण हेतु.

0.050

38/1

0.050

38/2

37

67/2 0.100 0.020 योग .. 0.350

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय, भू-अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है .

प्र. क्र. 21 - अ- 82-14-15- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता हैं अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है, कि कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों को पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है . मुख्य नहर/माईनर नहर/ सब - माईनर नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है, इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

भूमिका वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का नाम तहसील

ग्राम

जिला

लगभग क्षेत्रफल

धारा 12 की उपधारा ( 2 ) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी

सर्वे क्रमांक

सर्वेका कुल रकबा

नहर में आने वाले क्षेत्र का रकबा

(5).

(6)

(4)

(2)

(3)

(1)

ग्वालियर रतवाई

ग्वालियर

कार्यपालन यंत्री , हरसी उच्च स्तरीय नहर संभाग क्र . 2 डबरा जिला ग्वालियर.

0.830 0.490 1.270

0.116 0.011 0.180

705 710 707

हरसी उच्चस्तरीय नहर की बेरजा शाखा नहर के निर्माण हेतु.

500

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 फरवरी 2016

(6)

(5)

(2) (3)

(4)

(1)

706

0.011

0.500

723

0.052

0.400

0.084

724

0.610

0.042

0.300

725

727

0.770

0.107

0.052

0.190

790

0.011

0.190

791

0.560

789

0.084

808

0.200

0.011

0.090

0.062

807

806

0.060

0.031

0.011

0.610

798

804

0.031

0.110

0.120

805

0.062

0.073

0.230

801

812

0.270

0.042

0.084

0.760

835

1.070

0.052

838

1.000

836

0.158

0.020

0.005

517

0.150

518

0.052

0.370

0.100

519

0.070

0.042

521

0.021

0.530

520

0.210

0.094

522मि-1

0.210

522मि-2

522मि -3 0.220

0.220

522मि -4

0.021

0.050

523

0.062

0.070

524

1.100

475

0.110

0.150

0.052

474

0.450

1015

0.062

0.070

0.042

1033

0.140

0.021

1034

0.180

0.052

1035

0.270

1037

0.062

0.310

0.077

1064

0.005

1063

0.170

0.021

0.100

1062

0.280

0.062

1067

0.005

0.110

1060

0.080

0.062

1068

0.005

1069-

0.140 501

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 फरवरी 2016

भाग 1 ]

(4) (2)

(3)

(1)

0.070

1059

1057

0.430

1056

0.080

0.050

1732

1722

(6) (5)

0.011

0.094

0.031

0.011

0.110 0.011

0.120

1713

1714 0.150

0.400

1708

0.070

1715

0.090

1689

0.260

1688

0.110

1690

0.080

1681

0.030

1682

1683

0.080

0.070

1684

0.420

1672

1660

0.350

0.040

1661

0.200

1384

0.300

1385 मि-1

0.120

1385मि -1

0.410

1387

1377

0.260

0.090

1401

0.070

1376मि-1

0.080

1376मि-2

1402

0.310

0.410

1372

0.140

1405

1406

0.210.

0.180

1407

0.260

1409

0.210

1408

1.050

1444

0.470

1445

0.250

1447

0.290

1459

0.690

1458

0.030

1456

0.300

1457

0.050

1454मि-2

0.670

1465

1453

0.470 0.052

0.031

0.005

0.021

0.062

0.042

0.005

0.005

0.031

0.031

0.031

0.125

0.062

0.031

0.031

0.062

0.052

0.095

0.031

0.011

0.062

0.073

0.011

0.073

0.052

0.091

0.011

0.105

0.105

0.042

0.052

0.135

0.011

0,021

0.011

0.125

0.021 502

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी 2016

(4) (2)

(3)

(1)

0.780

1468

1360

0.110

1357

0.710

0.900

1361

0.100

1344

1.080

1345 मि-1

0.100

1345 मि-2

0.960

1338

0.060

1337

1336

0.920

0.100

1335 मि-1

1335 मि-2 0.110

योग ..

रतबाई

3 एल

मायनर

0.070

354

353

0.420

357 मि-1 1.590

0.790

357 मि-2

357 मि-3 0.790

0.790

357 मि-4

0.170

359 मि-1

0.120

359 मि-2

0.180

360

0.070

361

0.130

362

0.210

364

0.160

363

0.590

368

298

1.400

0.320

372.

0.460

374

0.860

376

1.030

435

0.560

423

0.480

424

0.260

420

0.080

422

0.660

418

411

0.330

1.000

416

0.410

412

0.630

414

[भाग 1

(6) (5)

0.042

0.042

0.062

0.105

0.005

0.178

0.157

0.011

0.062

0.021

5.062

00.02

00.01

00.16

00.01

00.01

00.01

00.01

00.04

00.05

00.11

00.09

00.01

00.08

00.02

00.17

00.10

00.02

00.06

00.01

00.02

00.05

00.09

00.01

00.07 503

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी 2016

भाग 1 ]

(4) (2)

(3)

(1)

1252मि-1 0.370

0.370

1252 मि-2

0.040

1239

0.030

1238

1237

0.330

0.080

1237 मि-1

0.140

1237 मि-2

1234

0.070

0.330

1265

1266

0.260

1267

0.210

0.580

1268

1.770

1222"

3.140

1220

1221

3.950

1285

0.180

0.084

1283

1289

0.310

0.100

1288

0.840

1295

1.050

1294

0.940

1295 मि-1

0.930

मि-2

1293

0.830

1291

1304

0.370

0.220

1305

योग ..

1 आर

मायनर

ग्राम-

रतबाई

0.190

761/1

1.440

761/2

0.200

762

0.310

2424

0.080

764

0.290

2422

0.360

2423

2427

0.480

0.050

2428

0.610

2429

0.470

2430

0.360

2432

0.660

2433

(6) (5)

00.06

00.02

00.04

00.06

00.06

00.01

00.09

00.07

00.03

00.08

00.23

00.07

00.25

00.06

00.04

00.01

00.01

00.03

00.10

00.20

00.06

00.08

00.03

2.920

00.09

00.04

00.04

00.01.

00.06

00.10

00.02

00.01

00.07

00.06

00.05

00.05 504

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 फरवरी 2016

(5)

(6) (3)

(4)

(1)

(2)

1.520 .

00.11

2434/1

0.420

2434/2

00.04

2442

00.05

2441

0.370

00.03

2440

0.370

00.04

0.700

2349

2.410

00.09

2317

0.510

00.02

2315

1.250

00.16

2318

1.070

00.06

2304

2302

3.420

00.15

00.01

0.490

2278

1.180

2279

00.04

0.100

2300

00.01

00.10

2299

0.520

1.000

00.11

1945

00.08

2.280

1944

2.600

1946

00.12

00.09

0.930

1955

0.080 00.12

1954मि-1

0.530

1954मि-2

00.12

0.510

1962

0.490 00.08

1961

0.810

1583

00.15

00.24

1.480

1605

0.840

1607

00.08

1555

0.031

00.17

1.220

00.10

1614

00.10

0.810

1613

00.22

1616मि-1 0.360

0.490

1616मि-2

00.04

0.200

1615मि-1

0.630

161,5मि-2

00.10

1475

0.750 .

3.430

योग ..

11.412

कुल ..

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय , भू- अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है .

ग्वालियर, दिनांक 22 जनवरी 2016

प्र. क्र. 22 - अ- 82-14-15- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है, कि कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के 505

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 फरवरी 2016

भाग 1 ]

अधीन कार्यवाहियों को पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा , अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. मुख्य नहर/ माईनर नहर/ सब- माईनर नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है , इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का नाम जिला तहसील

ग्राम

लगभग क्षेत्रफल

धारा ( 12) की उपधारा ( 2 ) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी

सर्वे क्रमांक

सर्वे क्र. कुल रकबा

नहर में आनेवाले क्षेत्र का रकबा

(6)

(5)

(2)

(3)

(4)

(1)

158

1.370

ग्वालियर ग्वालियर

0.410

मानपुरा

0.620

163

0.180

0.710

कार्यपालन यंत्री , हरसी उच्च- स्तरीय नहर संभाग क्र . 2 डबरा जिला ग्वालियर.

80

0.010

हरसी उच्चस्तरीय मुख्य नहर की आरोली शाखा नहर के निर्माण हेतु.

0.650

0.130

88

1.940

0.340

157

1.120

160

0.090

0.960

0.390

161

0.190

162

0.450

184

0.180 0.050

0.630

89

0.350

0.080

91

0.020

92

0.140

0.360

0.160

93

0.310

95

0.220

0.730

0.490

90

0.020

0.490

182

0.070

183

0.140

0.380

0.020

164

1.460

0.020

1.280

147

2.950

योग ..

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय, भू- अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 01 - अ-82-14-15- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है , कि कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों को पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा , अथवा ऐसी 506

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी 2016

[भाग 1 भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. मुख्य नहर/ माईनर नहर/ सब - माईनर नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है, इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का नाम भूमिका वर्णन ग्राम

जिला तहसील

धारा ( 12 ) की उपधारा ( 2) केअनुसार प्राधिकृत अधिकारी

रकबा लगभग क्षेत्रफल सर्वे नम्बर (हे . में. )

(6)

(5)

(3)

(2)

(4)

(1)

0.200

09

ग्वालियर भितरवार रिछारीखुर्द

कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्र. 2 , डबरा, जिला ग्वालियर.

हरसी उच्चस्तरीय मुख्य नहर कीवितरण प्रणाली के निर्माण हेतु.

योग .. 0.200

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय , भू-अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है .

प्र. क्र. 18 - अ-82-14-15- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है , कि कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों को पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा , अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. मुख्य नहर/ माईनर नहर/ सब- माईनर नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है, इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

भूमिका वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का नाम ग्राम

जिला तहसील

धारा ( 12 ) की उपधारा ( 2 ) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6) (2)

लगभग क्षेत्रफल सर्वे रकबा नम्बर ( हे . में. ) (4)

(1)

(3)

चीनोर

ग्वालियर

दुबहाटांका 1863 1864

0.140 0.036

हरसी उच्चस्तरीय नहर की एम-12 नहर के निर्माण हेतु.

कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्र. 1 , डबरा , जिला ग्वालियर.

योग .. 0.176

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय, भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 19- अ-82-14-15- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची.के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता हैं अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है , कि कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों को पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा, अथवा ऐसी 507

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 फरवरी 2016

भाग 1 ]

भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्नयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. मुख्य नहर/ माईनर नहर/ सब -माईनर नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है , इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का नाम भूमि का वर्णन ग्राम

लगभग क्षेत्रफल

जिला तहसील

धारा ( 12 ) की उपधारा ( 2 ) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी

सर्वे रकबा नम्बर (हे . में. )

(6)

(4)

(2)

(3)

(1)

(5)

बेरनी

ग्वालियर चीनोर

278 0.166

हरसी उच्चस्तरीय मुख्य नहर के निर्माण हेतु.

कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्र. 2 , डबरा , जिला ग्वालियर.

योग .. 0.166

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय , भू-अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 20- अ- 82-14-15- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता हैं अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है , कि कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों को पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा , अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है . मुख्य नहर/ माईनर नहर/ सब - माईनर नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है , इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है: -

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का नाम जिला

भूमि का वर्णन ग्राम

तहसील

धारा ( 12 ) की उपधारा ( 2 ) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल सर्वे रकबा-

नम्बर

(हे. में. )

(6)

(4)

(2) (3)

(5)

(1)

950

0.220

ग्वालियर चीनोर मेहगांव -2

कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्र. 2, डबरा , जिला ग्वालियर .

हरसी उच्चस्तरीय मुख्य नहर की वितरण प्रणाली के निर्माण हेतु.

योग .. 0.220

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय , भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजय गोयल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

508

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 फरवरी 2016

कार्यालय , कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

सतना, दिनांक 18 जनवरी 2016

भू-अर्जन- प्र.क्र. एफ. ...-10- पत्र क्र. 265- भू-अर्जन 14. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अधिग्रहण पुनर्वास अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय , भोपाल के आदेश क्रमांक एफ- 16-15-( 1 ) -2014- सात- शा.2 ए, भोपाल, दिनांक 29-09-2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

भूमि का वर्णन

ग्राम

तहसील

जिला

अर्जनीय रकबा (हे. में ) लगभग

(4) (1)

(3)

(2)

10.652

बिकरा

सतना नागौद

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है .

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की उपधारा ( 2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5) उप मुख्य अभियंता (नि. ) पश्चिम मध्य रेलवे छतरपुर,

म. प्र.

ललितपुर-सतना-रीवा-सिंगरौली महोबा-खजुराहो 541 कि.मी. नई बड़ी रेल लाईन निर्माण हेतु.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संतोष मिश्र , कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

पन्ना, दिनांक 6 जनवरी 2016

प्रकरण क्रमांक 051 -अ-82 वर्ष 2015-16.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

भूमि का वर्णन

तहसील

नगर/ग्राम

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (2)

(1) पन्ना शाहनगर

शासकीय भूमि रकबा

2.60 है .

(3) (4) उमरिया निजी भूमि रकबा डूडी 46.78 है. एवं कुल रकबा 49.38 है.

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

कार्यपालन यंत्री, जल - ससांधन (5 ) संभाग , पवई

हेतु. उमरिया डूडी तालाब योजना अन्तर्गत बाँध निर्माण कार्य भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पवई के कार्यालय में देखा जा सकता है .

पन्ना, दिनांक 18 जनवरी 2016

प्र. क्र. 054- अ-82-वर्ष 2015-16.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30, सन् सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)

(4)

(3)

धरवारा

(1) पन्ना

(2) गुनौर

है. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.877 है . निजी भूमि रकबा 10.770

कुल रकबा 11.647 है .

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5) संभाग , पवई. कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन

(6) मुख्य नहर निर्माण कार्य हेतु. टिरीं गुरने तालाब योजना अन्तर्गत ( 2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पवई के कार्यालय में देखा जा सकता है.

509

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 फरवरी 2016

भाग 1 ]

प्र. क्र. 056 - अ- 82- वर्ष 2015-16.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30, सन् सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला

नगर/ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में )

(4) (1) पन्ना

(3) कचनारा

(2) गुनौर

निजी भूमि रकबा 4.789 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.311 है .

कुल रकबा 5.100 है.

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5) संभाग, पवई. कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन

(6) टिर्री गुरने तालाब योजना अन्तर्गत मुख्य नहर निर्माण कार्य हेतु.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पवई के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 057 -अ- 82 - वर्ष 2015-16 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 , सन् सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला

नगर/ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)

(3) बधौरा

(1) पन्ना

(2) गुनौर

(4) निजी भूमि रकबा 3.157 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.871 है .

कुल रकबा 4.028 है.

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

कार्यपालन यंत्री, जलं संसाधन (5) संभाग , पवई.

(6) टिर्री गुरने तालाब योजना अन्तर्गत मुख्य नहर निर्माण कार्य हेतु.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पवई के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 055- अ-82- वर्ष 2015-16.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30, सन् सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)

(3) मटेवरा

(1) पन्ना

(2) गुनौर

(4) निजी भूमि रकबा 4.849 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.287 है .

कुल रकबा 5.136 है.

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , पवई.

(6) टिर्री गुरने तालाब योजना अन्तर्गत मुख्य नहर निर्माण कार्य हेतु.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पवई के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , शिव नारायण सिंह चौहान , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

510

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी 2016

कार्यालय, कलेक्टर, जिला पन्ना मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

पन्ना, दिनांक 6 जनवरी 2016

प्रकरण क्रमांक 227 / अ-82 वर्ष 2014-15 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा -15 (1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका कमांक (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्बासन और पुर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा-19 के अतगत यह घाषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका कमांक (1 ) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है:-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णनः-

(क) जिला पन्ना (ख) तहसील पवई (ग) ग्राम करही, प.ह.नं. 51

(घ) क्षेत्रफल 8.81 हेक्टेयर ,

!

खसरा नम्बर कमांक

2

1

1029

1

1028

2

1027

3

1026

4

1026/1258 5

1025

6

1024

7

भूमि का प्रकार कुल अर्जित रकवा हैक्टेयर में

4

3

निजी भूमि 0.26-

निजी भूमि 0.15

निजी भूमि 0.02

निजी भूमि 0.26

निजी भूमि 0.02

निजी भूमि 0.18

निजी भूमि 0.06 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी 2016

भाग 1 ]

511

निजी भूमि

0.17

1023- 8

निजी भूमि

0.03

1019 9

निजी भूमि

0.12

10

1021 11

निजी भूमि

0.11

निजी भूमि

0.29

971 12

निजी भूमि

0.20

970/1 13

निजी भूमि

0.10

970/2 14

निजीभूमि

0.10

970/3 15

निजी भूमि

0.10

970/4 16

969/3 17

निजी भूमि

0.03

निजी भूमि

0.05

969/2 18

निजी भूमि

0.01

949 19

निजी भूमि

0.12

950 20

951/1257 21

निजी भूमि

0.01

निजी भूमि

0.02

947 22

निजी भूमि

0.16

952/1 23

0.21

952/2 24

960/1 25

निजी भूमि

निजी भूमि

0.01

निजी भूमि

0.08

960/2 26

959 27

निजी भूमि

0.01

निजी भूमि

0.13

958 28

निजी भूमि

0.03

29

956/1/क

निजी भूमि

0.07

30

956/1/ख

956/2 31

निजी भूमि

0.12.

निजी भूमि

0.09

698 32

निजी भूमि

0.01

703 33

6.99 34

निजी भूमि 0.06

निजी भूमि 0.24

704 35

निजी भूमि 0.01

700 36

705 37

711 38

712 39

713 40

724 41

723- 42

721 43

722 44

719 45

निजी भूमि 0.19

निजी भूमि 0.02

निजी भूमि 0.14

निजी भूमि 0.01

निजी भूमि 0.03

निजी भूमि 0.03

निजी भूमि 0.03

निजी भूमि 0.03

निजी भूमि 0.01 512

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 फरवरी 2016

46

718 47

717 / 48

715 49

714 50

716 51

739 52

743 53

746 54

738 55

737 56

470 57

457

[ भाग 1 0.03

निजी भूमि 0.05

निजी भूमि 0.08

निजी भूमि 0.01

निजी भूमि 0.02

निजी भूमि 0.07

निजी भूमि 0.06

निजी भूमि 0.23

निजी भूमि 0.18

निजी भूमि 0.03

निजी भूमि 0.34

निजी भूमि 0.06

58

460/1

निजी भूमि 0.13

59

460/2

निजी भूमि

0.05

60

459/1

निजी भूमि 0.18

61

459/2

निजी भूमि

0.04

62

463

निजी भूमि

0.05

63

461

निजी भूमि

0.07

64

446

निजी भूमि

0.15

65

445

निजी भूमि

0.03

66

444/1

निजी भूमि

:

0.04

67

444/2

निजी भूमि

0.10

68

409

निजी भूमि

0.02

69

410

निजी भूमि

0.09

70

411

निजी भूमि

0.08

71

413

निजी भूमि

0.12

72

443

निजी भूमि

0.04

73

442

निजी भूमि

0.03

74

439/1

निजी भूमि

0.06

75

439/2/क

निजी भूमि

0.06

76

448

निजी भूमि

0.05

77

441

निजीभूमि

0.02

78

414/1

निजी भूमि

0.25

79

414/3

निजी भूमि

0.08

80

414/4

निजी भूमि

0.16

81

416

निजी भूमि

0.05

82

417

निजी भूमि

0.40

83

447

निजी भूमि

0.05

84

951

निजी भूमि

0.18

निजी भूमि भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 फरवरी 2016

85

697/1 86

697/2 87

697/3 88

697/4 89

✓

697/5 f

90

458

91

394

92

744

93

741

94

702

95

408/1 96

408/2 97

725/1 98

972 99

953/1 100

953/2✓ 101

1020 102

748

103

946

कुल रकवा निजी भूमि :-

{2}

513 0.10

निजी भूमि 0.10

निजी भूमि 0.10

निजी भूमि 0.15

निजी भूमि 0.15

निजी भूमि 0.02

निजी भूमि 0.01

निजी भूमि 0.04

निजी भूमि 0.01

निजी भूमि 0.03

निजी भूमि 0.04

निजी भूमि 0.04

निजी भूमि 0.02

निजी भूमि 0.03

निजी भूमि 0.04

निजी भूमि 0.03

निजी भूमि 0.01

निजी भूमि 0.01

निजी भूमि 0.01

निजी भूमि 8.81

सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है :- पवई मध्यम सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु ।

[3] भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, पवई में किया जा सकता है । 514

[ भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 फरवरी 2016

प्रकरण कमांक 226 / अ -82 वर्ष 2014-15 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-15 (1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका कमांक (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक (1 ) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णनः-

पन्ना

(क) जिला

(ख) तहसील पवई

(ग) ग्राम मुरकुछु, प.ह.नं. 67

(घ) क्षेत्रफल 7.98 हेक्टेयर ,

भूमि का प्रकार खसरा नम्बर

कुल अर्जित रकवा

कमांक

हैक्टेयर में

4

3

2

1

निजी भूमि

0.02

648

1

0.48

निजी भूमि 2

निजी भूमि

0.04

735

3

निजी भूमि

0.11

651

4 भाग 1 ]

515

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी 2016

0.05

652 5

निजी भूमि

0.11

731 6

निजी भूमि

0.16

732/1 7

निजी भूमि

0.04

732/2 8

निजी भूमि

0.08

743 9

निजी भूमि

0.01

744 10

निजी भूमि

0.67

730 11

निजी भूमि

0.05

745 12

निजी भूमि

0.22

729/1 13

निजी भूमि

0.46

709 14

710

निजी भूमि

0.13

15

निजी भूमि

0.12

708/ 16

निजी भूमि

0.12

668 17

निजी भूमि

0.50

669 18

निजी भूमि

0.03

670 19

निजी भूमि

0.02

671 20

निजी भूमि

0.03

446 21

444/1

निजी भूमि

निजी भूमि

0.02

22

0.02

444/2 23

निजी भूमि

0.02

444/3 24

442

निजी भूमि

निजी भूमि

0.03

25

0.05

830/444 26

निजी भूमि

0.27

409 27

निजी भूमि

0.45

410 28

निजी भूमि

0.36

411 29

निजी भूमि

0.03

413 30

निजी भूमि 516

412 31

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 फरवरी 2016

0.08

32

414/1

निजी भूमि

0.02

414/2 33

निजी भूमि

0.08

415 34

निजी भूमि

0.08

35

निजी भूमि

0.02

383/1

383/2

निजी भूमि

0.01

36

37

382

निजी भूमि

0.09

381

निजी भूमि

0.10

38

निजी भूमि

0.03

39

380

374 40

निजी भूमि

0.15

निजी भूमि

0.05

375 41

निजी भूमि

0.06

376 42

266

निजी भूमि

0.05

43

निजी भूमि

0.16

44

267.

निजी भूमि

0.03

45

270

268

निजी भूमि

0.17

46

निजी भूमि

0.05

47

269/1

निजी भूमि

0.05

269/2 48

निजी भूमि

0.12

271 49

272

निजी भूमि

0.02

50

280

निजी भूमि

0.09

51

281

निजी भूमि

0.07

52

निजी भूमि

0.05

252/1 53

252/2

निजी भूमि

0.16

54

निजी भूमि

0.17

55

257

310 56

निजी भूमि

0.06

निजी भूमि 517

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 फरवरी 2016

भाग 1 ]

291

57

251

58

292

59

60

293

294 61

295

62

296/1 63

64

297/1

297/2 65

297/3 66

297/4 67

647/1 68

647/2 69

443/1 70

447

71

448

72

733 73

कुल रकवा निजी भूमि:-

{2 }

निजी भूमि 0.09

0.05.

निजी भूमि

निजी भूमि 0.11

निजी भूमि 0.10

0.07

निजी भूमि

निजी भूमि 0.03

निजी भूमि 0.04

निजी भूमि 0.02

0.02

निजी भूमि 0.02

निजी भूमि 0.06

निजी भूमि

निजी भूमि 0.02

निजी भूमि 0.08

निजी भूमि 0.21

0.22

निजी भूमि

निजी भूमि 0.02

निजी भूमि 0.10

7.98

सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है:- पॅवई मध्यम सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु ।

3} भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, पवई में किया जा सकता है । { [ भाग 1 518

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी 2016

प्रकरण क्रमांक 182 / अ-82 वर्ष 2014-15 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा -15 (1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 | दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका कक्रमांक (1 ) में वर्णित भूमि कंडिका कमांक (2) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णनः-

पन्ना

(क) जिला

(ख) तहसील रैपुरा

डोहली, प.ह.नं. 27

(ग) ग्राम

21.22 हेक्टेयर,

(घ) क्षेत्रफल

भूमि का प्रकार खसरा नम्बर

क्रमांक

कुल. अर्जित रकवा हैक्टेयर में

4

3

2

1

निजी भूमि

0.26

-10.5/1

1

निजी भूमि

0.20

105/2

2

निजी भूमि

0.10

103/2

3

निजी भूमि

0.42

728

4 519

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी 2016

भाग 1 ]

5

730~ 6

732/1 7

777

:

732/2 8

9

732/3 / 10

768 11

796/ 12

776 13

778 14

779

780 15

16

781 17

782

783 18

784 19

20

785/ 21

786 22

787 23

788 24

789

790 25

26

792 27

793

791 28

i

29

794 30

809/1 0.16

निजी भूमि

0.25

निजी भूमि

0.12

निजी भूमि

0.25

निजी भूमि

0.27

निजी भूमि

0.41

निजी भूमि

1.21

निजी भूमि

0.60

निजी भूमि

0.20

निजी भूमि

0.19

निजी भूमि

0.17

निजी भूमि

0.29

निजी भूमि

0.30

निजी भूमि

0.17

निजी भूमि

0.11

निजी भूमि

0.16

निजी भूमि

0:18

निजी भूमि

0.11

निजी भूमि

0.08

निजी भूमि

0.15

निजी भूमि

0.14

निजी भूमि

0.16

निजी भूमि

निजी भूमि

0.15

0.12

निजी भूमि

निजी भूमि

0.91

0.90

निजी भूमि 520

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी 2016

31

795 32

800 33

801 34

803/1 35

803/2 36

803/3 37

803/4 38

803/5/

804/1 39

40

804/4/ 41

816/1 42

8-16/4 43

817 44

804/2 45

816/2 46

818

804/3 47

48

816/3 49

807 50

808 51

809/2 52

813 53

814 54

815 55

819/2 1

56

820/1✓ 57

819/1 58

844/1 क

कुल रकवा निजी भूमि:-

{2}

2.00

निजी भूमि

1.32

निजी भूमि

0.92

निजी भूमि

0.15

निजी भूमि

0.30

निजी भूमि

0.30

निजी भूमि

0.29

निजी भूमि

0.14

निजी भूमि

0.05

निजी भूमि

0.05

निजी भूमि

0.14

निजी भूमि

0.15

निजी भूमि

0.27

निजी भूमि

0.06

निजी भूमि

0.14

निजी भूमि

0.26

निजी भूमि

0.05

निजी भूमि

0.15

निजी भूमि

1.67

निजी भूमि

0.55

निजी भूमि

0.45

निजी भूमि

0.77

निजी भूमि

0.03

निजी भूमि

0.54

निजी भूमि

0.69

निजी भूमि

निजी भूमि

0.59

0.10

निजी भूमि

0.35

निजी भूमि

21.22

सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है:- पटपरा नाला तालाब योजना के अन्तर्गत बाँध निर्माण कार्य हेतु ।

[3

]. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, शाहनगर में किया जा सकता है । 521 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी 2016

भाग 1 ]

200 प्रकरण क्रमांक 200 / अ-82 वर्ष 2014-15 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा -15 (1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 (2 ) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक (1 ) में वर्णित भूमि कंडिका कमांक (2 ) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णनः-

पन्ना

(क) जिला

सिमरिया

(ख) तहसील

करिया, प.ह.नं. 23

(ग) ग्राम

1.99 हेक्टेयर ,

(घ) क्षेत्रफल

भूमि का प्रकार खसरा नम्बर

कमांक

कुल अर्जित रकवा हैक्टेयर में

4

3

2

1

0.07

निजी भूमि 3400

1

0.04

3406

निजी भूमि 2

0.02

-निजी भूमि -3399

3

निजी भूमि

0.07

3397/1

4 522

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 फरवरी 2016

5

3371/1 6

3397/2 7

3370 8

3372 9

3367 10

3365 11

3363 12

3364

:

13

3330 14

3313 15

3308 16

3312 17

3309 18

3301 19

3292 20

3269 21

3270 22

3271/1 23

3257 24

3252 25

3253 26

3256 27

3254 0.05

निजी भूमि 0.06

निजी भूमि 0.02

निजी भूमि 0.05

निजी भूमि

0.01

निजी भूमि

0.02

निजी भूमि

0.05

निजी भूमि

0.03

निजी भूमि

0.04

निजी भूमि

0.01

निजी भूमि

0.02

निजी भूमि

0.01

निजी भूमि

0.02

निजी भूमि

0.02

निजी भूमि

0.16

निजी भूमि

0.08

निजी भूमि

0.01

निजी भूमि

0.09

निजी भूमि

0.09

निजी भूमि

0.02

निजी भूमि

0.05

निजी भूमि

0.01

निजी भूमि

0.02

निजी भूमि 523

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी 2016

भाग 1 ]

28

3218 29

3203 30

3176 31

2269 32

3177 33

3181 34

2296 35

2300 36

3180 37

2272 38

3179 39

2297 40

2271 i 41

3182 42

2302 43

2291 44

2290 45

2295 46

2203 47

2268 48

2201 49

2267/2 50

2265/1 क

2265/1 ख 51

कुल रकवा निजी भूमि :-

{2}

0.08

निजी भूमि

0.03

निजी भूमि

0.02

निजी भूमि

0.01.

निजी भूमि

0.05

निजी भूमि

0.03

निजी भूमि

0.04

निजी भूमि

0.04

निजी भूमि

0.05

निजी भूमि

0.03

निजी भूमि

0.01

निजी भूमि

0.02

निजी भूमि

0.02

निजी भूमि

0.02

निजी भूमि

0.05

निजी भूमि

0.01

निजी भूमि

0.04

निजी भूमि

0.05

निजी भूमि

0.02

निजी भूमि

0.07

निजी भूमि

0.06

निजी भूमि

0.02

निजी भूमि

0.03

निजी भूमि

निजी भूमि

0.05

1.99

नहर निर्माण कार्य हेतु । सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है:- पटना तालाब योजना के अन्तर्गत बांयी तट

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, पवईमें किया जा सकता है ।

[3] 524

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 फरवरी 2016

[ भाग 1

प्रकरण कमांक 180/ अ-82 वर्ष 2014-15 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा -15 (1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 (2 ) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका कमांक (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका कमांक (2) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उंचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका कमांक (1 ) में वर्णित भूमि कंडिका कमांक (2) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णनः-

पन्ना (क) जिला

पवई (ख) तहसील

(ग) ग्राम

रेंहुटा, प.ह.नं. 03

(घ) क्षेत्रफल 1.180 हेक्टेयर,

क्रमांक

खसरा नम्बर 1

2

1

973

2

974

3

976

4

975

5

961

6

958/1

7

958/2

8

955/1

9

956

10

950

11

949

भूमि का प्रकार कुल अर्जित रकवा हैक्टेयर में

3

4

0.010

निजी भूमि 0.100

निजी भूमि 0.100

निजी भूमि 0.010

निजी भूमि 0.010

निजी भूमि 0.040

निजी भूमि 0.040

निजी भूमि 0.050

निजी भूमि 0.050

निजी भूमि 0.070

निजी भूमि 0.010

निजी भूमि 525

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 फरवरी 2016

भाग 1 ]

12

951 13

954 14

952/2 15

1164 16

1096 17

1097 18

1166 19

1165 20

1100/1 21

1155/1 22

1100/2 23

1155/2 24

1100/3 25

1155/3 26

1162 27

1161 28

1160 29

1179

कुल रकवा निजी भूमि:-

{2}

0.080

निजी भूमि

0.020

निजी भूमि

0.020

निजी भूमि

0.010

निजी भूमि

0.020

निजी भूमि

0.130

निजी भूमि

0.010

निजी भूमि

0.090

निजी भूमि

0.003

निजी भूमि

0.030

निजी भूमि

0.003

निजी भूमि

0.030

निजी भूमि

0.004

निजी भूमि

0.030

निजी भूमि

0.020

निजी भूमि

0.010

निजी भूमि

0.160

निजी भूमि

0.020

निजी भूमि

1.180

सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है :- हथकुरी तालाब योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य निर्माण हेतु ।

{3 } भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, पवई में किया जा सकता है । 526

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी 2016

प्रकरण कमांक 181/अ-82 वर्ष 2014-15 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-15(1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका कमांक (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक (1 ) में वर्णित भूमि कंडिका कमांक (2 ) में वर्णित लोकं प्रयोजन के लिये अपेक्षित है:-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णनः-

पन्ना (क) जिला

(ख) तहसील पवई (ग) ग्राम

हथकुरी, प.ह.नं. 11

(घ) क्षेत्रफल 6.04हेक्टेयर,

क्रमांक

खसरा नम्बर 1

2

1

2394

2

2395

3

2230/1

4

2292

5

1754

6

1697

7

1696

8

1695

9

2290

10

2288

11

2289

भूमि का प्रकार कुल अर्जित रकवा हैक्टेयर में

3

4

0.20

निजी भूमि

0.20

निजी भूमि

0:35

निजी भूमि

0.21

निजी भूमि

0.05

निजी भूमि

0.11

निजी भूमि

0.03

निजी भूमि

0.05

निजी भूमि

0.07

निजी भूमि

0.02

निजी भूमि

0.05

निजी भूमि भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी 2016

2299 12

2199 13

2193 14

2092 15

2128 16

2129 17

2137/2430 18

2151 19

2139 20

2039 21

2040 22

1661 23

1660 24

2041 25

2036 26

2043 27

1982/2 28

1983 29

1978 30

1979 31

1868 32

1745 33

1748 34

1749 35

1743 36

1693 37

1648 38

1694 39

1653 40

1650/ 41

1651 42

1652 43

1646 44-

1649 45

1680 46

1679 47

1677 48

1678/1 49

1678/2 50

1668 51

1669 52

527

निजी भूमि

0.07

निजी भूमि

0.12

निजीभूमि

0.14

निजी भूमि

0.09

निजी भूमि

0.12

निजी भूमि

0.12

निजी भूमि

0.19

निजीभूमि

0.03

निजी भूमि

0.08

निजीभूमि

0.03

निजी भूमि

0.04

निजी भूमि

0.08

निजी भूमि

0.01

निजी भूमि

0.03

निजी भूमि

0.09

निजी भूमि

0.20

निजी भूमि

0.12

निजी भूमि

0.02

निजीभूमि

0.05

निजी भूमि

0.07

निजी भूमि

0.21

निजी भूमि

0.02

निजी भूमि

0.01

निजी भूमि

0.17

निजी भूमि

0.01

निजी भूमि

0.01

निजी भूमि

0.01

निजी भूमि

0.21

निजी भूमि

0.03

निजी भूमि

0.02

निजी भूमि

0.11

निजी भूमि

0.06

निजी भूमि

0.02

निजी भूमि

0.01

निजी भूमि

0.15

निजी भूमि

0.01

निजी भूमि

0.02

निजी भूमि

0.01

निजी भूमि

0.01

निजी भूमि

0.17

निजी भूमि

0.01 528

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 फरवरी 2016

1670 53

54

1671 55

1672 56

1499 57

1500/1 58

1500/2 59

1498 60

1507 61

1508 62

1509 63

80

64

81/1 65

82

66

81/2

31/1/2 67

68

1977

31/2 69

i

29 70

71

31/1/1 72

28

73

27 74

10

75

2195 76

9

77

12

78

13

79

14

2132 80

81

1659

कुल रकवा निजी भूमि:-

{2}

0.08

निजीभूमि

0.01

निजी भूमि

0.01

निजी भूमि

0.02

निजी भूमि

0.06

निजी भूमि

0.05

निजी भूमि

0.01

निजी भूमि

0.10

निजी भूमि

0.01

निजी भूमि

0.16

निजी भूमि

0.01

निजीभूमि

0.09

निजी भूमि

0.01

निजी भूमि

0.11

निजीभूमि

0.07

निजी भूमि

0.16

निजी भूमि

0.15

निजी भूमि

0.01

निजी भूमि

0.08

निजी भूमि

0.15

निजीभूमि

0.01

निजी भूमि

0.01

निजी भूमि

0.01

निजी भूमि

0.13

निजी भूमि

0.01

निजी भूमि

0.17

निजी भूमि

0.01

निजी भूमि

0.01

निजी भूमि

0.01

निजी भूमि

6.04-

सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है : - हथकुरी तालाब योजना के अन्तर्गत बॉध एवं नहर निर्माण कार्य मिर्माण हेतु । {3} भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, पवई में किया जा सकता है । 529 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी 2016

भाग 1 ]

! प्रकरण क्रमांक 191 / अ-82 वर्ष 2014-15 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-15 (1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 | दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापनपन में उचित | प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा -19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक (1 ) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णनः-

(क) जिला पन्ना

(ख) तहसील शाहनगर

!

(ग) ग्राम पटना, प.ह.नं. 04

(घ) क्षेत्रफल 6.89 हेक्टेयर,

भूमि का प्रकार खसरा नम्बर

कमांक

कुल अर्जित रकवा हैक्टेयर में

4 2

1

निजी भूमि

0.13

647

1

निजी भूमि

0.05

649

2

निजी भूमि

0.24

650

3

निजी भूमि

0.07

651

4 530

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 फरवरी 2016

5

1330 6

1322 7

675 8

674 9

673/1 10

503 11

504 12

670 13

671 14

672 15

502 16

501/2 17

490/1 18

490/2 19

489 20

461 21

460 22

462/2 23

459 24

465 25

432/1 26

424/2 27

423 0.02

निजी भूमि 0.06

निजी भूमि 0.10

निजी भूमि 0.08

निजी भूमि 0.14

निजी भूमि 0.01

निजी भूमि 0.02

निजी भूमि

0.04

निजी भूमि

0.18

निजी भूमि

0.01

निजी भूमि

0.06

निजी भूमि

0.08

निजी भूमि

0.01

निजी भूमि

0.03

निजी भूमि

0.12

निजी भूमि

0.25

निजी भूमि

0.19

निजी भूमि

0.02

निजी भूमि

0.02

निजी भूमि

0.03

निजी भूमि

0.12

निजी भूमि

0.13

निजी भूमि

0.06

निजी भूमि भाग 1 ]

28

335

422 29

30

410 31

337 32

336 33

372/1 34

372/2 35

372/3 36 !

370 37

373 38

409 39

307 40

374/3 41

374/1 42

398 43

397 44

391/2 45

390 46

387 47

385

3384 48

49

218

216 50

531

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी 2016

0.02

निजी भूमि

0.05

निजी भूमि

0.02

निजी भूमि

0.02

निजी भूमि

0.02

निजी भूमि

0.06

निजी भूमि

0.08

निजी भूमि

0.06

निजी भूमि

0.07

निजी भूमि

0.18

निजी भूमि

0.02

निजी भूमि

0.10

निजी भूमि

0.02

निजी भूमि

0.14

निजी भूमि

0.02

निजीभूमि

0.02

निजी भूमि

0.08

निजी भूमि

0.16

निजी भूमि

0.08

निजी भूमि

0.08

निजी भूमि

0.01

निजी भूमि

0.10

निजी भूमि

0.02

निजी भूमि 5.32

51

749

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी 2016

[ भाग 1 0.06

52

751

निजी भूमि

0.12

53

760

निजी भूमि

0.08

54

758

निजी भूमि

0.04

55

759

निजी भूमि

0.10

56

762

निजी भूमि

0.02

57

770

निजी भूमि

0.02

58

771

निजी भूमि

0.06

59

782

निजी भूमि

0.03

60

772

निजी भूमि

0.03

61

773

निजी भूमि

0.02

62

774

निजी भूमि

0.02

-63

776

निजी भूमि

0.02

64

780

निजी भूमि

0.05

65

781 66

779

निजी भूमि

0:01.

निजी भूमि

0.03

67

775

निजी भूमि

0.02

68

826/2

निजी भूमि

0.01

69

827/2

निजी भूमि

0.02

70

828/1

निजी भूमि

0.01

71

828/2

निजी भूमि

0.12

72

829/2

निजी भूमि

0.04

73

841

निजी भूमि

0.03

निजी भूमि मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी 2016

भाग 1 ]

74

842/1 75

843 76

822 77

820 78

821 79

846/1

846/2 80

81

819 82

817 83

847 84

848 85

849

!

86

850 87

815

335 88

334 89

333 90

91

332

341 92

93

331

330 94

95

342 96

329

533 0.16

निजी भूमि 0.02

निजी भूमि 0.02

निजी भूमि 0.10

निजी भूमि

0.03

निजी भूमि 0.01

निजी भूमि

0.02

निजी भूमि

0.04

निजी भूमि 0.04

निजी भूमि

0.04

निजी भूमि

0.05

निजी भूमि

0.03

निजी भूमि

0.03

निजी भूमि

0.04

निजी भूमि

0.20

निजी भूमि

0.02

निजी भूमि

0.16

निजी भूमि

0.06

निजी भूमि

0.05

निजी भूमि

0.07

निजी भूमि

0.08

निजी भूमि

0.02

निजी भूमि

0.07

निजी भूमि 534

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी 2016

97

328

98

325

99

326

100

327

101

305/1557 102

306/1

103

306/2 104

306/3

105

273

106

271

107

268

108

26771

216

109

कुल रकवा निजी भूमि:-

0.08

निजी भूमि

0.05

निजी भूमि

0.07

निजी भूमि

0.01

निजी भूमि

0.02

निजी भूमि

0.01

निजी भूमि

0.09

निजी भूमि

0.12

निजी भूमि

0.12

निजी भूमि

0.10

निजी भूमि

0.10

निजी भूमि

0.08

निजी भूमि

0.02

निजी भूमि

6.89

{2} सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है :- पटना तालाब योजना के अन्तर्गत बांयी तट नहर निर्माण कार्य हेतु ।

{3} भूमि का नक्ला (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी, पवई में किया जा सकता है । 535

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 फरवरी 2016

भाग 1 ]

प्रक्रण क्रमांक 194 / अ-82 वर्ष 2014-15 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा -15 (1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा -19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका कमांक (1 ) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक (2 ) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है:-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णनः-

पन्ना (क) जिला

शाहनगर

(ख) तहसील

शहपुरा, प.ह.नं. 07-तिदुनी

(ग) ग्राम

1.29 हेक्टेयर,

(घ) क्षेत्रफल

खसरा नम्बर

कमांक

2

1

387/

1

388

2

398

3

399

4

400 ✓

5

भूमि का प्रकार कुल अर्जित रकवा हैक्टेयर में

4

3

निजी भूमि 0.01

निजी भूमि 0.05

निजी भूमि 0.05

निजी भूमि 0.07

निजी भूमि 0.03 536

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 फरवरी 2016

402 6

403 / 7

404 8

9

405 10

406

407 11

12

408

409 13

581 14

712 15

16

713 17

390/1

390/2 18

391 19

392 20

418 21

22

420

421 23

510 24

517 25

26

518

519 27

521 28

524 29

30

577

582 31

32

507 / 33

711/1

कुल रकवा निजी भूमि:-

{2}

[ भाग 1 0.05

निजी भूमि

0.02

निजी भूमि

0.01

निजी भूमि

0.03

निजी भूमि

0.01

निजी भूमि

0.01

निजी भूमि

0.06

निजी भूमि

0.01

निजी भूमि

0.02

निजी भूमि

0.01

निजी भूमि

0.01

निजी भूमि

0.03

निजी भूमि

0.03

निजी भूमि

0.03

निजी भूमि

0.01

निजी भूमि

0.01

निजी भूमि

0.01

निजी भूमि

0.05

निजी भूमि

0.10

निजी भूमि

0.04

निजी भूमि

0.05

निजी भूमि

निजी भूमि

0.04

0.05

निजी भूमि

0.08

निजी भूमि

0.06

निजी भूमि

0.01

निजी भूमि

0.09

निजी भूमि

0.15

निजी भूमि

1.29

सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है : - उमेही नाला तालाब योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु ।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, शाहनगर में किया जा सकता

[3]

है । 537

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी 2016

भाग 1 ]

प्रकरण क्रमांक 193 / अ-82 वर्ष 2014-15 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा -15(1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका कमांक (2) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका कमांक (1 ) में वर्णित भूमि कंडिका कमांक (2 ) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णनः-

पन्ना (क) जिला

शाहनगर

(ख) तहसील

(ग) ग्राम

तिदुनी, प.ह.नं. 07

6.16 हेक्टेयर,

(घ) क्षेत्रफल

क्रमांक

खसरा नम्बर

1

2

1

187

2

371/

3

188/1

4

1116

5

1135

भूमि का प्रकार कुल अर्जित रकवा हैक्टेयर में

3

4

0.33

निजी भूमि 0.15

निजी भूमि 0.08

.निजी भूमि 0.02

निजी भूमि 0.03

निजी भूमि 538

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 फरवरी 2016

6

188/2 7

192 8

1138/1/ 9

186/1 10

1765 11

536 12

1767 13

1768 14

1769 15

191 16

193 17

196/1 18

1136 19

1138/2 20

180/1 21

180/2 22

182/3 23

223 24

225/1 25

1143/1/ 26

225/2 27

547 28

1143/2 29

1144 30

1764/1 31

231 0.07

निजी भूमि 0.02

निजी भूमि 0.02

निजी भूमि 0.06

निजी भूमि 0.01

निजी भूमि 0.10

निजी भूमि 0.06

निजी भूमि 0.03

निजी भूमि 0.01

निजी भूमि 0.37

निजी भूमि 0.03

निजी भूमि 0.01

निजी भूमि

0.01

निजी भूमि

0:02

निजी भूमि

0.01

निजी भूमि

0.23

निजी भूमि

0.01

निजी भूमि

0.03

निजी भूमि

0.02

निजी भूमि

0.04

निजी भूमि

0.15

निजी भूमि

0.01

निजी भूमि

0.04

निजी भूमि

0.05

निजी भूमि

0.01

निजी भूमि

0.05

निजी भूमि 539

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 फरवरी 2016

भाग 1 ]

32

229/1/3 33

229/1/1 34

229/1/2 35

229/2 36

237 37

340 38

352 39

350 40

355 41

356/1 42

361 43

362 44

363 45

370 46

372 47

599 48

600 49

594 50.

593/1 51

593/2 52

589 53

588 54

548 55

546/1 56

1112/2 57

546/2 0.10

निजी भूमि 0.01

निजी भूमि 0.01

निजी भूमि

0.12

निजी भूमि

0.06

निजी भूमि

0.06

निजी भूमि

0.07

निजी भूमि

0.07

निजी भूमि

0.02

निजी भूमि

0.04

i

निजी भूमि

0.04

निजी भूमि

0.06

निजी भूमि

0.01

निजी भूमि

0.01

निजी भूमि

0.05

निजी भूमि

0.07

निजी भूमि

0.01

निजी भूमि

0.05

निजी भूमि

0.06

निजी भूमि

0.09

निजी भूमि

0.12

निजी भूमि

0.02

निजी भूमि

0.04

निजी भूमि

0.06

निजी भूमि

0.01

निजी भूमि

0.02

निजी भूमि 540

58

546/3

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी 2016

0.08

59

1111

निजी भूमि

0.01

60

1113

निजी भूमि

0.03

61

1114

निजी भूमि

0.05

62

1115 63

1140/3

निजी भूमि

0.01

निजी भूमि

0.01

64

1154 65

1457 66

914

निजी भूमि

0.01

निजी भूमि

0.01

निजी भूमि

0.05

915 67

निजी भूमि

0.04

68

1153

निजी भूमि

0.05

1207 69

निजी भूमि

0.06

1224 70

71

1202

निजी भूमि

0.01

निजी भूमि

0.05

72

1203

निजी भूमि

0.04

1201 73

निजी भूमि

0.02

74

1205

निजी भूमि

0.01

1204 75

निजी भूमि

0.01

76

निजी भूमि

0.06

1206 77

1458

निज़ी भूमि

0.10

78

1459

निजी भूमि

0.01

79

1461

निजी भूमि

0.03

80

1465/1

निजी भूमि

0.06

81

1464 82

1465/2

निजी भूमि

0.01

निजी भूमि

0.04

83

1467

निजी भूमि

0.01

निजी भूमि 541

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 फरवरी 2016

भाग 1 ]

1676 84

2345/1688 85

2346/1688 86

87

1695

2077 88

2078 89

2347/1688 90

1871 91

92

1873

1874 93

2347/1668 94

1712 95

2349/1688 96

97

1693

2350/1688 98

1692 99

100

1696 101

1875 102

1876 103

104

1883 105

1889 106

2068 107

2073 108

2069 109

0.22

निजी भूमि

0.01

निजी भूमि

0.04

निजी भूमि

0.11

निजी भूमि

0.01

निजी भूमि

0.01

निजी भूमि

0.01

निजी भूमि

0.02

निजी भूमि

0.02

निजी भूमि

0.01

निजी भूमि

0.04

निजी भूमि

0.07

निजी भूमि

0.04

निजी भूमि

0.07

निजी भूमि

0.04

निजी भूमि

0.07

निजी भूमि 0.04

निजी भूमि

0.02

निजी भूमि

0.03

निजी भूमि

0.01

निजी भूमि

0.03

निजी भूमि-

निजी भूमि

0.03

0.06

निजी भूमि

0.02

निजी भूमि

0.06

निजी भूमि

0.01

निजी भूमि 542

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 फरवरी 2016

[ भाग 1 0.02

2070 110

निजी भूमि

0.02

2074/ 111

112

2060

2059

निजी भूमि

0.01

निजी भूमि

0.01

113

निजी भूमि

0.01

114

2058

2057

निजी भूमि

0.02

115

2056

निजी भूमि

0.02

116

2033/1

निजी भूमि

0.04

117

2033/2

निजी भूमि

0.01

118

2034 119

निजी भूमि

0.01

निजी भूमि

0.01

120

2035

2036

निजी भूमि

0.01

121

122

2037

2041 123

निजी भूमि

0.03

निजी भूमि

0.02

निजी भूमि

0.07

1713 124

निजी भूमि

0.06

1710- 125

निजी भूमि

0.03

126

1845 127

1841

1842 128

निजी भूमि

0.01

निजी भूमि

0.01

निजी भूमि

0.02

1843 129

1840

निजी भूमि

0.04

130

131

1846

1763/1

निजी भूमि

0.01

निजी भूमि

0.01

132

निजी भूमि

0.03

133

1759

1761

निजी भूमि

0.07

134

1762 135

निजी भूमि

0.02

निजी भूमि 543

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी 2016

भाग 1 ]

प्रकरण कमांक 195 / अ -82 वर्ष 2014-15 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा -15 (1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 (2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक (1 ) में वर्णित भूमि कंडिका कमांक (2 ) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णनः-

पन्ना (क) जिला

शाहनगर

(ख) तहसील

उमरिया हॅूडी, प.ह.नं. 04

(ग) ग्राम

1.83 हेक्टेयर ,

(घ) क्षेत्रफल

खसरा नम्बर

क्रमांक

1

2

1

695/1/

2

718

3

695/2

4

693

725

5

भूमि का प्रकार कुल अर्जित रकवा हैक्टेयर में

3

4

0.04

निजी भूमि 0.02

निजी भूमि

निजी भूमि 0.05

0.02

निजी भूमि 0.03

निजी भूमि 544

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी 2016

6

724 7

723- 8

717 9

694 10

706 11

707/ 12

708 13

710

:

14

711 15

916 16

917 17

918 18

919 19

941 20

937 21

938 22

1073 23

939 24

940/ 25

1063 26

1049 27

1048 28

1064 29

1824 30

1825

1872 31

0.03

निजी भूमि 0.02

निजी भूमि 0.03

निजी भूमि 0.02

निजी भूमि

0.01

निजी भूमि

0.03

निजी भूमि

0.04

निजी भूमि

0.05

निजी भूमि

0.03

निजी भूमि

0.04

निजी भूमि

0.01

निजी भूमि

0.02

निजी भूमि

0.02

निजी भूमि

0.02

निजी भूमि

0.01

निजी भूमि

0.01

निजी भूमि

0.05

निजी भूमि

0.02

निजी भूमि

0.03

निजी भूमि

0.03

निजी भूमि

0.04

निजी भूमि

0.04

निजी भूमि

0.04

निजी भूमि

0.02

निजी भूमि

0.02

निजी भूमि

0.03

निजी भूमि 545

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी 2016

भाग 1 ]

32

1878 33

1707 34

1708/2 35

1716/2/1 36

1831 37

1492

1708/1 38

39

1873 40

2003 41

2004 42

2008- 43

1877 44

1876 45

1884 46

1886 47

1997 48

1911 49

1912 50

1993/1 51

1998/1 52

2009

1998/2 53

54

2007

कुल रकवा निजी भूमि :-

{2}

0.01

निजी भूमि

0.05

निजी भूमि

0.08

निजी भूमि

0.02

निजी भूमि

0.06

निजी भूमि

0.10

निजी भूमि

0.09

निजी भूमि

0.02

निजी भूमि

0.05

निजी भूमि

0.08

निजी भूमि

0.07

निजी भूमि

0.02

निजी भूमि

0.04

निजी भूमि

0.01

निजी भूमि

0.02

निजी भूमि

0.01

निजी भूमि

0.03

निजी भूमि

0.03

निजी भूमि

0.03

निजी भूमि

0.03

निजी भूमि

0.04

निजी भूमि

0.05

निजी भूमि

0.02

निजी भूमि

1.83

सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है :- उमरिया हॅूडी तालाब योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु । {3} भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, शाहनगर में किया जा सकता है ।

.... मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शिव नारायण सिंह चौहान , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

546

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी 2016

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, जबलपुर जबलपुर, दिनांक 13 जनवरी 2016

क्र. E-202- एक-7-3-2015- भाग- एक. उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश के अधीनस्थ न्यायालयों के अधिकारियों/कर्मचारियों हेतु वर्ष 2016 के ऐच्छिक ( Optional ) अवकाशों की घोषणा निम्नानुसार की जाती है : -

क्र.

अवकाश का नाम ग्रेगोरियन कैलेण्डर के अनुसार तारीख

सप्ताह के दिन

(4)

(3)

(1)

(2)

6 जनवरी 2016 बुधवार 1 महर्षि गुरु गोकुलदास जी महाराज का जन्म दिवस.

शनिवार

16 जनवरी 2016 2 गुरू गोविन्दसिंह जी का जन्म दिवस.

21 जनवरी 2016 गुरुवार 3 हेमू कालाणी का शहीदी दिवस.

29 जनवरी 2016 शुक्रवार 4 डॉ. सैयदना साहब का जन्म दिवस.

सोमवार

22फरवरी 2016 5 संत रविदास जयन्ती

24फरवरी 2016 6 शबरी जयंती

बुधवार

04 मार्च 2016

7 महर्षि दयानंद सरस्वती

शुक्रवार का जन्म दिवस.

मंगलवार

22मार्च 2016

8 होली ( होलिका दहन )

सोमवार

11 अप्रैल 2016 9 निषादराज जयन्ती /महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती.

20 अप्रैल 2016 10 हाटकेश्वर जयन्ती

बुधवार

21 अप्रैल 2016 11 हजरत अली का जन्म दिवस

गुरुवार

मंगलवार

03मई 2016

12 वल्लभाचार्य जयन्ती

04 मई 2016

13 सेन जयन्ती

बुधवार

सोमवार

09 मई 2016

14 अक्षय तृतीया/परशुराम जयन्ती

11 मई 2016

15 शंकराचार्य जयंती

बुधवार

सोमवार

23 मई 2016

16 शब- ए- बारात

मंगलवार .17 छत्रसाल जयन्ती/

07 जून 2016

महाराणा प्रताप जयन्ती.

गुरुवार

09 जून 2016

18 बिरसा मुंडा का शहीदी दिवस

सोमवार 19 महेश जयन्ती

13जून 2016

शनिवार

18जून 2016

20 बड़ा महादेव पूजन

सोमवार 21 कबीर जयन्ती

20जून 2016

शुक्रवार

24 जून 2016

22 वीरांगना दुर्गावती का बलिदान दिवस.

23 जमात- उल- विदा

शुक्रवार

01 जुलाई 2016

मंगलवार

05 जुलाई 2016 24 ईल - उल-फित्र

(के ठीक पूर्व का दिवस) .

मंगलवार 25 गुरू पूर्णिमा

19 जुलाई 2016

10 अगस्त 2016 बुधवार 26 गोस्वामी तुलसीराम जयन्ती

(3)

(4) (2)

(1)

17 अगस्त 2016

27 पारसी नववर्ष दिवस

बुधवार

मंगलवार

23 अगस्त 2016

28 बलराम जयन्ती

29 नवाखाई

08 सितम्बर 2016 गुरुवार 30 ओणम

14 सितम्बर 2016 बुधवार

गुरुवार

15 सितम्बर 2016 31 अनंत चतुर्दशी

17 सितम्बर 2016 शनिवार 32 विश्वकर्मा जयन्ती

19 दिसम्बर 2016 सोमवार 33 गदीर- ए-खुम

34 प्राणनाथ जयन्ती

29 सितम्बर 2016 गुरुवार 35 अग्रसेन जयन्ती

01 अक्टूबर 2016 शनिवार 36 करवा चौथ पर्व

19 अक्टूबर 2016 बुधवार

01 नवम्बर 2016 मंगलवार 37 भाईदूज

सोमवार

07 नवम्बर 2016 38 भगवान सहस्त्रबाहू जयन्ती

10 नवम्बर 2016 39 नामदेव जयन्ती

गुरुवार

15 नवम्बर 2016 मंगलवार 40 बिरसा मुंडा जयन्ती

मंगलवार

22 नवम्बर 2016 41 झलकारी जयन्ती

24 नवम्बर 2016 गुरुवार 42 गुरू तेगबहादुर का शहीदी दिवस.

मंगलवार

06 दिसम्बर 2016 43 संत श्री जिनतरण तारण जयन्ती.

मंगलवार

13 दिसम्बर 2016 44 दत्तात्रय जयंती

शनिवार

31 दिसम्बर 2016 45 बालीनाथ जी बैरवा जयन्ती

(1 ) प्रत्येक अधिकारी /कर्मचारी को इन 45 ऐच्छिक अवकाशों में से उनकी इच्छानुसार तीन दिन का अवकाश दिया जाएगा, उससे अधिक नहीं.

(2 ) ऐच्छिक अवकाश का उपभोग करते समय अधिकारी/ कर्मचारी इस बात का ध्यान रखें कि अब विशेष अवकाश की पात्रता उन्हें नहीं है, इसलिये ऐच्छिक अवकाश का उपभोग अनिवार्यता एवं आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए ही किया करें.

(3) अधीनस्थ न्यायालय की स्थापना पर कार्यरत प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी के प्रकरणों में उपरोक्त प्रतिबंधों के अन्दर वहां के जिला एवं सत्र न्यायाधीश ऐच्छिक अवकाश स्वीकृत करेंगे .

क्र. E- 202- A-एक-7-3-2015- भाग- एक. उच्च न्यायालय मध्प्रदेश के अधिकारियों/कर्मचारियों हेतु वर्ष 2016 के ऐच्छिक (Optional ) अवकाशों की घोषणा निम्नानुसार की जाती है :-

सप्ताह

ग्रेगोरियन कैलेण्डर अवकाश का नाम

क्र.

के दिन

के अनुसार तारीख

(4) (2)

(3)

(1)

6 जनवरी 2016 बुधवार 1 महर्षि गुरु गोकुलदास जी महाराज का जन्म दिवस.

547

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी 2016

भाग 1 ]

(4)

(3)

(1)

(2)

21 जनवरी 2016 गुरुवार 2 हेमू कालाणी का शहीदी दिवस.

29 जनवरी 2016

शुक्रवार 3 डॉ. सैयदना साहब का जन्म दिवस.

सोमवार 4 संत रविदास जयन्ती 22 फरवरी 2016

24फरवरी 2016 5 शबरी जयंती

बुधवार

04मार्च 2016

शुक्रवार 6 महर्षि दयानंद सरस्वती का जन्म दिवस.

22मार्च 2016 मंगलवार 7 होली ( होलिका दहन )

11 अप्रैल 2016 सोमवार 8 निषादराज जयन्ती/महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती.

20 अप्रैल 2016 9 हाटकेश्वर जयन्ती

बुधवार 10 हजरत अली का जन्म दिवस 21 अप्रैल 2016 गुरुवार

03मई 2016 मंगलवार 11 वल्लभाचार्य जयन्ती

04मई 2016

12 सेन जयन्ती

बुधवार

सोमवार

09 मई 2016

13 अक्षय तृतीया/परशुराम जयन्ती

14 शंकराचार्य जयंती

11 मई 2016 बुधवार

सोमवार

23 मई 2016

15 शब-ए - बारात

मंगलवार

07 जून 2016

16 छत्रसाल जयन्ती/ महाराणा प्रताप जयन्ती.

09 जून 2016 गुरुवार 17 बिरसा मुंडा का शहीदी दिवस

सोमवार 18 महेश जयन्ती

13 जून 2016

सोमवार 19 कबीर जयन्ती

20 जून 2016

शुक्रवार

24जून 2016

20 वीरांगना दुर्गावती का बलिदान दिवस .

21 जमात- उल-विदा

शुक्रवार

01 जुलाई 2016

मंगलवार 22 ईल- उल- फित्र

05 जुलाई 2016 (के ठीक पूर्व का दिवस) .

मंगलवार 23 गुरू पूर्णिमा

19 जुलाई 2016

10 अगस्त 2016 बुधवार 24 गोस्वामी तुलसीराम जयन्ती

17 अगस्त 2016 25 पारसी नववर्ष दिवस

बुधवार 26.बलराम जयन्ती

23 अगस्त 2016 मंगलवार

08 सितम्बर 2016 27 नवाखाई

गुरुवार

14 सितम्बर 2016 28 ओणम

बुधवार

15 सितम्बर 2016 गुरुवार 29 अनंत चतुर्दशी

सोमवार

19 सितम्बर 2016 30 गदीर- ए- खुम

29 सितम्बर 2016 31 प्राणनाथ जयन्ती

गुरुवार 32 अग्रसेन जयन्ती

शनिवार

01 अक्टूबर 2016 33 करवा चौथ पर्व

19 अक्टूबर 2016 बुधवार

सोमवार

07 नवम्बर 2016 34 भगवान सहस्त्रबाहू जयन्ती

10 नवम्बर 2016 35 नामदेव जयन्ती

गुरुवार

15 नवम्बर 2016 मंगलवार 36 बिरसा मुंडा जयन्ती

22 नवम्बर 2016 मंगलवार 37 झलकारी जयन्ती

गुरुवार

24 नवम्बर 2016 38 गुरू तेगबहादुर का शहीदी दिवस.

(3)

(4) (1)

(2)

मंगलवार

06 दिसम्बर 2016 39 संत श्री जिनतरण तारण जयन्ती.

मंगलवार 40 दत्तात्रय जयंती

13 दिसम्बर 2016

31 दिसम्बर 2016 शनिवार 41 बालीनाथ जी बैरवा जयन्ती

(1 ) प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी को इन 41 ऐच्छिक अवकाशों में से उनकी इच्छानुसार तीन दिन का अवकाश दिया जाएगा, उससे अधिक नहीं.

( 2 ) ऐच्छिक अवकाश का उपभोग करते समय अधिकारी/ कर्मचारी इस बात का ध्यान रखें कि अब विशेष अवकाश की पात्रता उन्हें नहीं है, इसलिये ऐच्छिक अवकाश का उपभोग अनिवार्यता एवं आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए ही किया करें.

(3 ) मुख्यपीठ पर कार्यरत उच्च न्यायालय के प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी को इन 41 ऐच्छिक अवकाशों में से उनके इच्छानुसार 3 दिवस का अवकाश रजिस्ट्रार जनरल के आदेशानुसार, इस प्रकार दिया जावेगा जिससे उच्च न्यायालय के कार्य पर विपरीत प्रभाव न पड़े.

( 4 ) खण्डपीठ इन्दौर/ग्वालियर की स्थापना पर कार्यरत उच्च न्यायालय के कर्मचारियों को उपरोक्त प्रतिबंधों के अन्तर्गत वहां के प्रिन्सिपल रजिस्ट्रार ऐच्छिक अवकाश स्वीकृत करेंगे.

Jabalpur , the 23rd January, 2016

No. 48 - Confdl . - 2016 - II - 3-1-2016.-The Madhya Pradesh State Judicial Academy, High Court of M. P. Jabalpur is conducting two days Workshop on - Juvenile Justice ( Care & Protection of Children ) Act , 2000 for Principal Magistrates , Juveline Justice Boards on 6 February 2016 & 7 February 2016 in the Academy, Judges , whose names and postings figure in the endorsement , are directed to attend aforesaid Workshop .

Conditions for the Workshop :-

1. Barring exceptional circumstances , the participants nominated for the Whokshop shall not pray for adjustment.

2. The participants are directed to arrange their Board Diaries in such a manner that no case is listed on the dates on which they are directedto attend this Whokshop . If cases have already been fixed for the same dates , summons should not be issued . However, if summons have already been issued, the parties should be informed about the change in dates .

548

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 फरवरी 2016

3. The participants shall reoprt by 9.30 a. m . on 6 February 2016 in the Lecture Room of Madhya Pradesh State Judicial Academy , Jabalpur.

4. The participants shall come soberly dressed during entire duration of the Workshop .

5. T. A. & D. A. of the participants in reimbursable only as per Government Rules .

6. The participants may bring Laptop Computers or external storage device with them if they find itbeneficial .

7 . The Academy shall endeavour to make best possible arrangements for reception , lodging and boarding of the participants in the Guest House of the Academy.

The participants arriving a day earlier or at hours other than those mentioned above or by a different mode of conveyance , may inform the Academy to Shri Gyan Prakash Tekam , A. G. III on Telephone No. 0761-2628679 or to Shri Pramod Kushwaha , A. G. III on Mobile No. 09713717147 or to Shri Pramod Kumar Chaturvedi , A.G. I on Mobile No. 08878747939 at least a day in advance , so that proper arrangement for their reception may be made . It may however be noted that it may not be possible for the Academy to make arrangement for carriage of participants ' luggage to the parked vehicles . The judicial officers included in the

[ भाग 1 training programmes will be provided with a vehicle at the Main Entrance of Railway Station (platform No. 1 only) according to their programme .

8. The Guest House of the Academy is located on second and third floors of MPSJA building . At present the lift is not functional . The participants are , with prior intimation to the Academy, free to stay at the accommodation of their choise. In such a case the participants shall be entitled to T. A. & D. A as per rules , However , it would not be possible for the Academy to make arrangement for pick up from and drop back to such place .

9. The accommodation in the Guest House of the Academy shall be available to the participants only from 3.00 p . m. onwards on the preceding day of commencement of training and upto the end of training .

However , accommodation shall be made available from the preceding day of training to 10.00 a.m. of the succeeding day of training only to those participants who are not able to arrive in the hours mentioned above due to non- availability of proper train/bus facility from their respective places of posting .

10. The participants shall be provided with tea , breakfast , lunch and dinner during their period of stay for the Workshop , free of charge .

जबलपुर, दिनांक 27 जनवरी 2016

क्र. 91 -गोपनीय- 2016- दो- 2-25-93 ( भाग -4 ) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों एवं मध्यप्रदेश सिविल कोर्ट्स एक्ट 1958 की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) के साथ पठित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , निम्न सारणी के स्तम्भ क्रमांक ( 2 ) में दर्शित उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी ( जिला एवं सत्र न्यायाधीश ) को उनके स्तम्भ क्रमांक ( 4 ) में निर्दिष्ट अतिरिक्त जिला न्यायाधीश की हैसियत से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है.

दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , उच्चतर न्यायिक सेवा के निम्न अधिकारी को उनके नाम के समक्ष निम्नलिखित सारणी के स्तम्भ ( 3 ) में निर्दिष्ट सत्र खण्ड के लिये सत्र न्यायालय की अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नियुक्त करता है : -

सारणी

सत्र खण्ड का नाम (3) अधिकारी का नाम (2)

क्रमांक (1)

1

भोपाल श्री अखिलेश पण्ड्या, अध्यक्ष , जिला उपभोक्ता फोरम , भोपाल.

न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी (4)

जिला एवं सत्र न्यायाधीश , भोपाल के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश , भोपाल की हैसियत से.

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी 2016

भाग 1 ]

Jabalpur , the 30th January , 2016

No. 110- Confdl . - 2016 - II - 2-1-2016 . The Madhya Pradesh State Judicial Academy, High Court of M. P. Jabalpur is conducting two days Workshop on - Claim Cases under Motor Vehicles Act and key issues relating to appeals and revisions for Judges dealing cases under the Act on 20-02-2016 & 21-02-2016 in the Academy. Judges , whose names and postings figure in the endorsement , are directed to attend the aforesaid Workshop .

Conditions for the Workshop :-

1. Barring exceptional circumstances , the participants nominated for the Workshop shall not pray for adjustment .

2. The participants are directed to arrange their Board Diaries in such a manner that no case is listed on the dates on which they are directedto attend this Workshop. If cases have already been fixed for the same dates , summons should not be issued . However, if summons have already been issued , the parties should be informed about the change in dates .

3. The participants shall reoprt by 9.30 a. m. on 20 February 2016 in the Lecture Room of Madhya Pradesh State Judicial Academy , Jabalpur.

4. The participants shall come soberly dressed during entire duration of the Workshop .

5. T. A. & D. A. of the participants in reimbursable only as per Government Rules .

6. The participants may bring Laptop Computers or external storage device with them if they find itbeneficial .

7 . The Academy shall endeavour to make best possible arrangements for receiption , lodging and boarding of the participants in the Guest House of the Academy.

The participants arriving a day earlier or at hours other than those mentioned above or by a different mode of conveyance , may inform the Academy to Shri Gyan Prakash Tekam , A. G. III on Telephone No. 0761-2628679 or to Shri Pramod Kushwaha , A. G. III on Mobile

549 No. 09713717147 or to Shri Pramod Kumar Chaturvedi , A.G. I on Mobile No. 08878747939 at least a day in advance , so that proper arrangement for their reception may be made . It may however be noted that it may not be possible for the Academy to make arrangement for carriage of participants' luggage to the parked vehicles . The judicial officers included in the training programmes will be provided with a vehicle at the Main Entrance of Railway Station (platform No. 1 only) according to their programme .

8. The Guest House of the Academy is located on second and third floors of MPSJA building . At present the lift is not functional . The participants are, with prior intimation to the Academy, free to stay at the accommodation of their choie . In such a case the participants shall be entitled to T. A. & D. A as per rules , However , it would not be possible for the Academy to make arrangement for pick up from and drop back to such place.

9 . As the Workshop is of two days duration and the programme will conclude by 5.30 p.m. , the participants will not be permitted to leave the Academy prior to the conclusion of the programme . Therefore , they are directed to make their return reservations accordingly.

10. The accommodation in the Guest House of the Academy shall be available to the participants only from 3.00 p. m. onwards on the preceding day of commencement of training and upto the end of training.

However , accommodation shall be made available from the preceding day of training to 10.00 a.m. of the succeeding day of training only to those participants who are not able to - arrive in the hours mentioned above due to non- availability of proper train/bus facility from their respective places of posting .

11. The participants shall be provided with tea , breakfast , lunch and dinner during their period of stay for the Workshop , free of charge .

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,

वेद प्रकाश , रजिस्ट्रार जनरल.

550

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी 2016

जबलपुर, दिनांक 29 जनवरी 2016

क्र. D-432-दो- 3-420-80- भाग ग्यारह .- श्री वेद प्रकाश शर्मा, रजिस्ट्रार जनरल ( जिला एवं सत्र न्यायाधीश ) , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश , जबलपुर को उनके सेवानिवृत्ति दिनांक 31 जनवरी 2016 को उनके अवकाश लेखे में शेष बचे 208 दिवस ( दो सौ आठ दिवस मात्र ) के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिये समर्पित करने की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक 3 (ए) 19/ 03/इक्कीस- ब( एक) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 3 ) एवं समसंख्यक पत्र क्रमांक-1734 - इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 2 जनवरी 2009 एवं मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग मंत्रालय , भोपाल के संशोधित ज्ञापन क्रमांक एफ-6-1- 2012- नियम - चार, दिनांक 25 सितम्बर 2012 में दिए गए प्रावधानों के अंतर्गत प्रदान की जाती है.

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,

व्ही. बी. सिंह, रजिस्ट्रार.

गणना-पत्रक

16-04-1983 1. श्री वेद प्रकाश शर्मा, रजिस्ट्रार जनरल ( जिला एवं सत्र न्यायाधीश ) उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश , जबलपुर का नियुक्ति दिनांक. :

: 31-01-2016 2. सेवानिवृत्ति दिनांक

:

03 वर्ष 10 माह 23 दिन.

3. नियुक्ति दिनांक 16-04-1983 से दिनांक 09-03-1987 तक कुल सेवा अवधि.

: 28 वर्ष, 10 माह, 21दिन.

4. दिनांक 10-03-1987 से सेवानिवृत्ति दिनांक तक कुल सेवा अवधि.

: 03×15=45 दिन 5. कालम ( 3 ) में अंकित

अवधि हेतु समर्पण

अवकाश की पात्रता

(एक वर्ष में 15 दिन

की दर से).

: 28-14 × 15-210 दिन 6. कालम ( 4 ) में अंकित

1×7=07 दिन अवधि हेतु समर्पण

अवकाश की पात्रता

(एक वर्ष में 7 दिन की दर से

तथा दो वर्ष में 15 दिन की दर से) .

: 262दिन 7. कुल अर्जित अवकाश

समर्पण की पात्रता.

8. घटाइयेः- सेवा के दौरान : 14दिन लिया गया अवकाश

समर्पण का लाभ.

9. सेवानिवृत्ति पर अर्जित : 240दिन अवकाश समर्पण की पात्रता.

(सेवानिवृत्ति दिनांक 31-01-2016 को शेष अर्जित अवकाश 208 दिन ) नोट.- मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक 3 ( ए) 19-03- इक्कीस- ब ( एक) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 3 ) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक- 897- इक्कीस- ब( एक ) 07, दिनांक 21 जून 2007 के अनुसार दिनांक 1 नवम्बर 1999 के पश्चात् के अर्जित अवकाश नगदीकरण को उपरोक्त गणना में सम्मिलित नहीं किया गया है.

जबलपुर, दिनांक 4 जनवरी 2016

क्र. B -36-दो-2-24-2015.- श्री मोहम्मद युसुफ मंसूरी , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , बुरहानपुर को दिनांक 26 से दिनांक 28 दिसम्बर 2015 तक तीन दिन का शीतकालीन अवकाश तथा दिनांक 29 से 31 दिसम्बर 2015 तक तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 24 एवं 25 दिसम्बर 2015 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 1 जनवरी 2016 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की गई है .

अवकाश से लौटने पर श्री मोहम्मद युसुफ मंसूरी , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बुरहानपुर को बुरहानपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है .

शीतकालीन/अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री मोहम्मद युसुफ मंसूरी , उपरोक्तानुसार अवकाशं पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

जबलपुर, दिनांक 13 जनवरी 2016

क्र. B - 178-दो- 2-15-2013 - श्री विनोद भारद्वाज , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , राजगढ़ ( ब्यावरा ) को दिनांक 26 से दिनांक 28 नवम्बर 2015 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 29 नवम्बर 2015 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री विनोद भारद्वाज, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , राजगढ़ ( ब्यावरा ) को राजगढ़ ( ब्यावरा ) पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

भाग 1 ]

प्रमाणित किया जाता है कि श्री विनोद भारद्वाज , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. B - 180- दो-2-50-2010 .- श्री योगेश कुमार सोनगरिया, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , हरदा को दिनांक 26 से दिनांक 28 दिसम्बर 2015 तक तीन दिन का अर्जित अवकाश तथा दिनांक 29 से 31 दिसम्बर 2015 तक, तीन दिन का शीतकालीन अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 24 एवं 25 दिसम्बर 2015 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 1 जनवरी 2016 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की गई है.

अवकाश से लौटने पर श्री योगेश कुमार सोनगरिया , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , हरदा को हरदा पुनः पदस्थापित किया जाता है .

अर्जित/शीतकालीन अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री योगेशकुमार सोनगरिया उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. B-182-दो- 2-46-2010- श्रीमती दुर्गा डावर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गुना को दिनांक 26 से दिनांक 29 दिसम्बर 2015 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश तथा दिनांक 30 से 31 दिसम्बर 2015 तक दो दिन का शीतकालीन अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 24 एवं 25 दिसम्बर 2015 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 1 जनवरी 2016 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की गई है.

अवकाश से लौटने पर श्रीमती दुर्गा डावर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , गुना को गुना पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित/शीतकालीन अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती दुर्गा डावर, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.

क्र. C- 221-दो- 2-47-2010- श्री आर. एन. पटेल, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , जबलपुर को दिनांक 30 से 31 दिसम्बर 2015 तक, दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

551

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी 2016

अवकाश से लौटने पर श्री आर. एन. पटेल, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथाा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. एन. पटेल, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

जबलपुर, दिनांक 14 जनवरी 2016

क्र. B - 209-दो- 2-19ए- 2009.- सुश्री भारती बघेल, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर को दिनांक 28 से 30 दिसम्बर 2015 तक, तीन दिन का शीतकालीन अवकाश तथा दिनांक 31 दिसम्बर 2015 का एक दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर सुश्री भारती बघेल , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है .

शीतकालीन/अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि सुश्री भारती बघेल, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.

क्र. E-206- दो- 2-29-2014 .- श्री एस. एस . गर्ग , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , भिण्ड को दिनांक 28 से 29 दिसम्बर 2015 तक दो दिन का अर्जित अवकाश तथा दिनांक 30 से 31 दिसम्बर 2015 तक, दो दिन का आकस्मिक अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 27 दिसम्बर 2015 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 1 जनवरी 2016 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की गई है.

अवकाश से लौटने पर श्री एस. एस . गर्ग, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , भिण्ड को भिण्ड पुनः पदस्थापित किया जाता है.

शीतकालीन/अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री एस. एस . गर्ग, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

552

क्र. E- 208- दो- 2-17-2012 श्रीमती एन. व्ही. कौर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , सीहोर को दिनांक 28 से 30 दिसम्बर 2015 तक, तीन दिन का शीतकालीन अवकाश तथा दिनांक 31 दिसम्बर 2015 का एक दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 27 दिसम्बर 2015 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 1 जनवरी 2016 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की गई है.

अवकाश से लौटने पर श्रीमती एन . व्ही. कौर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , सीहोर को सीहोर पुनः पदस्थापित किया जाता है .

शीतकालीन/अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती एन. व्ही . कौर, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं. तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.

क्र. E- 210- दो- 2-14-2013. श्री वी. के. दुबे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , बैतूल का दिनांक 19 से 24 नवम्बर 2015 तक छः दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश में से दिनांक 19 नवम्बर 2015 का एक दिन का अर्जित अवकाश , उपभोग नहीं किये जाने के कारण निरस्त किया जाता है.

जबलपुर दिनांक 18 जनवरी 2016

क्र. B - 250-दो-2-46-2015 श्री संजीव श्रीवास्तव, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, टीकमगढ़ को दिनांक 26 से 31 दिसम्बर 2015 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए, छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 24 एवं 25 दिसम्बर 2015 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 1 जनवरी 2016 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .

अवकाश से लौटने पर श्री संजीव श्रीवास्तव , प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, टीकमगढ़ को टीकमगढ़ पुनः पदस्थापित किया जाता है .

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश नेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री संजीव श्रीवास्तव , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. E- 294- दो- 2-43-2013 .- श्री श्रीराम शर्मा , प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, भोपाल का निम्नानुसार अवकाश निरस्त एवं स्वीकृत किया जाता है: -

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी 2016

[ भाग 1 1. दिनांक 20 नवम्बर 2015 के अपरान्ह से दिनांक 21 नवम्बर 2015 तक डेढ़ दिन का पूर्व स्वीकृत आकस्मिक अवकाश निरस्त किया जाता है .

2. दिनांक 20 नवम्बर 2015 का एक दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

3. दिनांक 21 से 24 नवम्बर 2015 तक चार दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 25 नवम्बर 2015 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री श्रीराम शर्मा , प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , भोपाल को भोपाल पुनः पदस्थापित किया जाता है .

अर्जित/कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री श्रीराम शर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते ..

क्र. E- 296-दो-2-49-2007 श्री जी. के. शर्मा , प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , बड़वानी को दिनांक 8 से 16 दिसम्बर 2015 तक, नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री जी. के. शर्मा , प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , बड़वानी को बड़वानी पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री जी. के. शर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. E- 298- दो-2-49-2007 .-श्री जी. के. शर्मा, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , बड़वानी को दिनांक 23 से 28 नवम्बर 2015 तक छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 29 नवम्बर 2015 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .

अवकाश से लौटने पर श्री जी. के. शर्मा, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , बड़वानी को बड़वानी पुनः पदस्थापित किया जाता है .

भाग 1 ]

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री जी. के. शर्मा , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. E- 300-दो- 2-39-2011 .- श्री राजेन्द्र कुमार श्रीवास्तव , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रीवा को दिनांक 16 से 21 जनवरी 2016 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए, छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री राजेन्द्र कुमार श्रीवास्तव , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , रीवा को रीवा पुनः पदस्थापित किया जाता है .

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री राजेन्द्र कुमार श्रीवास्तव , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. E-340-दो-3-35-2011.- श्री आर. पी . वर्मा, प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , इंदौर को दिनांक 14 से 15 दिसम्बर 2015 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री आर. पी. वर्मा, प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , इंदौर को इंदौर पुनः पदस्थापित किया जाता है .

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. पी. वर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

जबलपुर, दिनांक 19 जनवरी 2016

क्र. A- 130-दो-3-35-2011 श्री आर. पी. वर्मा, प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , इंदौर को दिनांक 24 से 26 नवम्बर 2015 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

अवकाश से लौटने पर श्री आर. पी . वर्मा, प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, इंदौर को इंदौर पुनः पदस्थापित किया जाता है .

553

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी 2016

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. पी . वर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. A- 132-दो- 2-75-2015.- श्री मोहम्मद फहीम अनवर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , होशंगाबाद को मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक -3/ (ए) 19/03/इक्कीस - ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1 ) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2013 से 31 अक्टूबर 2015 तक दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

क्र. A- 134-दो-2-38-2010.- श्री राजीव दुबे , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोपाल को दिनांक 18 से दिनांक 30 मई 2015 तक तेरह दिवस के ग्रीष्मकालीन अवकाश के साथ एल.टी.सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण वर्ष 2011 से वर्ष 2015 तक की ब्लाक अवधि हेतु 10 दिवस ( केवल दस दिवस ) के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक -3/ ( ए) 19/ 03 /इक्कीस- ब ( एक) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9 ( 1 -ड) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक-3666/इक्कीस-ब ( एक) 2011 , दिनांक 8 अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के अंतर्गत प्रदान की जाती है .

क्र. A- 136- दो-2-52-2015.- श्री सुभाष सोलंकी, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , डिण्डौरी को मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक- 3 (ए) 19/03/इक्कीस- ब ( एक) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12( 1 ) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2013 से 31 अक्टूबर 2015 तक दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

क्र. A- 138-दो- 2-3-2016 .- डॉ. ओ. पी. तिवारी , तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, राजगढ़ वर्तमान में द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश , राजगढ को मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3 / ( ए) 19/03/ इक्कीस - ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2013 से दिनांक 31 अक्टूबर 2015 तक दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

क्र. E-371-दो-2-33-2010. श्री रणजीत सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विदिशा को दिनांक 7 से 16 दिसम्बर 2015 तक दोनों दिन सम्मिलित करके दस दिन का कम्युटेड अवकाश 554

स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 6 दिसम्बर 2015 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री रणजीत सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , विदिशा को विदिशा पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री रणजीत सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. E- 373-दो- 2-56-2015 .- श्री सी. एम. उपाध्याय, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , कटनी को दिनांक 14 से 18 दिसम्बर 2015 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 13 दिसम्बर 2015 के सार्वजनिक अवकाश के लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .

अवकाश से लौटने पर श्री सी. एम. उपाध्याय , प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , कटनी को कटनी पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री सी. एम. उपाध्याय, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. E- 376-दो- 2-29-2009.- श्री एस. डी. दुबे , प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , खण्डवा को दिनांक 4 से 5 दिसम्बर 2015 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 6 दिसम्बर 2015 के सार्वजनिक अवकाश के लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौढने पर श्री एस. डी. दुबे , प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय, खण्डवा को खण्डवा पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री एस. डी. दुबे , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी 2016

[ भाग 1 क्र. E- 378- दो- 2-29-2009 .- श्री एस. डी. दुबे, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय, खण्डवा को दिनांक 21 से दिनांक 22 दिसम्बर 2015 तक, दो दिन का शीतकालीन अवकाश एवं दिनांक 23 दिसम्बर 2015 का एक दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 20 दिसम्बर 2015 के एवं पश्चात् में दिनांक 24 एवं 25 दिसम्बर 2015 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री एस. डी. दुबे , प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , खण्डवा को खण्डवा पुनः पदस्थापित किया जाता है .

अर्जित शीतकालीन अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था .

प्रमाणित किया जाता है कि श्री एस. डी. दुबे, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. D- 251-दो- 2-15-2008 श्रीमती अंजुली पालो, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दमोह को दिनांक 21 से दिनांक 22 दिसम्बर 2015 तक दोनों दिन सम्मिलित करके दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्रीमती अंजुली पालो , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , दमोह को दमोह पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती अंजुली पालो, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं. तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.

जबलपुर, दिनांक 20 जनवरी 2016

क्र. B - 293-दो- 3-35-2011 .- श्री आलोक कुमार वर्मा , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , श्योपुर को दिनांक 29 दिसम्बर 2015 का एक दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री आलोक कुमार वर्मा , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , श्योपुर को श्योपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है .

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था .

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आलोक कुमार वर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

भाग 1 ]

क्र. B - 296- दो-2-32-2014- श्री आर. के. सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , मण्डला को दिनांक 30 से 31 दिसम्बर 2015 तक, दो दिन का शीतकालीन अवकाश तथा दिनांक 1 से 2 जनवरी 2016 तक दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 3 जनवरी 2016 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की गई है.

अवकाश से लौटने पर श्री आर. के. सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , मण्डला को मण्डला पुनः पदस्थापित किया जाता है.

शीतकालीन/अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था .

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. के. सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. B- 298- दो - 3-76-2009.- श्री सत्येन्द्र कुमार सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , अलीराजपुर को दिनांक 26 से 28 दिसम्बर 2015 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश तथा दिनांक 29 से 31 दिसम्बर 2015 तक तीन दिन का शीतकालीन अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 24 एवं 25 दिसम्बर 2015 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 1 जनवरी 2016 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की गई है.

अवकाश से लौटने पर श्री सत्येन्द्र कुमार सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , अलीराजपुर को अलीराजपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित/शीतकालीन अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री सत्येन्द्र कुमार सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. E-432- दो- 2-28ए-2015 श्री मोहम्मद फहीम अनवर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , होशंगाबाद को दिनांक 29 दिसम्बर 2015 का एक दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री मोहम्मद फहीम अनवर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , होशंगाबाद को होशंगाबाद पुनः पदस्थापित किया जाता है .

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथाा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री मोहम्मद फहीम अनवर, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

555

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी 2016

जबलपुर, दिनांक 22 जनवरी 2016

क्र. B - 316- दो- 2-25-2012 .- श्री के. के. त्रिपाठी , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , जबलपुर को दिनांक 1 से 2 जनवरी 2016 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 3 जनवरी 2016 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .

अवकाश से लौटने पर श्री के. के. त्रिपाठी , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है .

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

'प्रमाणित किया जाता है कि श्री के. के. त्रिपाठी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

जबलपुर, दिनांक 23 जनवरी 2016

क्र. B - 342-दो- 2-49-2013.- श्री के. के. शर्मा, अपर जिला न्यायाधीश/ओ.एस.डी. ( निरीक्षण ) , ग्वालियर को दिनांक 8 दिसम्बर 2015 का एक दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री के. के. शर्मा, अपर जिला न्यायाधीश/ ओ.एस.डी. ( निरीक्षण ) , ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री के. के. शर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो अपर जिला न्यायाधीश/ ओ.एस.डी. ( निरीक्षण ) के पद पर कार्यरत रहते .

जबलपुर, दिनांक 28 जनवरी 2016

क्र. A-239- दो - 2-63-2015.- श्री एम. वाय . मंसूरी जिला एवं सत्र न्यायाधीश , बुरहानपुर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक -3/ ( ए) 19/03/ इक्कीस- ब( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12( 1 ) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2013 से 31 अक्टूबर 2015 तक दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

जबलपुर, दिनांक 29 जनवरी 2016

क्र. B -426-दो- 2-49-2009.- श्री जगदीश बाहेती , प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , सिंगरौली /सीधी को दिनांक 1 दिसम्बर 2015 से 2 जनवरी 2016 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तैंतीस दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता 556

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 फरवरी 2016

है . साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 3 जनवरी 2016 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री जगदीश बाहेती , प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय, सिंगरौली/सीधी को सिंगरौली/सीधी पुनः पदस्थापित किया जाता है .

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री जगदीश बाहेती उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. B - 429-दो- 2-34-2014.- श्री अनिल वर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , सागर को दिनांक 1 फरवरी 2016 से दिनांक 3 फरवरी 2016 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 31 जनवरी 2016 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री अनिल वर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सागर को सागर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अनिल वर्मा उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. C- 352-दो - 2-36-2010 .- श्री अनुराग श्रीवास्तव , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बालाघाट को दिनांक 15 से 20 फरवरी 2016 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 13 एवं 14 फरवरी 2016 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 21 फरवरी 2016 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री अनुराग श्रीवास्तव, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बालाघाट को बालाघाट पुनः पदस्थापित किया जाता है .

[ भाग 1 अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अनुराग श्रीवास्तव उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. E- 689-दो- 2-103-2006.- श्री उल्हास बापट, सेवानिवृत्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, मंदसौर को कुटुम्ब न्यायालय से दिनांक 28 दिसम्बर 2015 को सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप दिनांक 1 अप्रैल 2014 से 28 दिसम्बर 2015 तक इक्कीस माह की अवधि के लिये पात्रतानुसार 27 दिवस ( सत्ताईस दिवस मात्र ) के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिये समर्पित करने की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3/( ए) 19/03/इक्कीस- ब( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) एवं ज्ञापन क्रमांक 1445-630-898 - इक्कीस- ब( एक ) , दिनांक 5 मई 2007 में दिए गए निर्देशों के अंतर्गत प्रदान की जाती है.

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, व्ही. बी. सिंह, रजिस्ट्रार.

जबलपुर, दिनांक 18 जनवरी 2016

क्र. 30- गोपनीय- 2016- चार- 12-31-72- ( भाग- चार - ए) .- श्रीमती नेहा बंसल , चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -2 , विदिशा की प्रार्थना पर उनका गृह जिला " मुजफ्फरनगर ( उत्तरप्रदेश ) " के स्थान पर " दिल्ली " परिवर्तित किये जाने की उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश द्वारा अनुमति प्रदान की जाती है. उनके संबंधित समस्त प्रपत्रों में उनका परिवर्तित गृह जिला अंकित किया जावे .

क्र.32- गोपनीय- 2016- चार - 12-31-72- ( भाग- चार- ए) . - श्री सुदीप कुमार श्रीवास्तव ( जूनियर ) , व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 बरेली जिला रायसेन की प्रार्थना पर उनका गृह जिला " रीवा " के स्थान पर " जबलपुर " परिवर्तित किये जाने की उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश द्वारा अनुमति प्रदान की जाती है. उनके संबंधित समस्त प्रपत्रों में उनका परिवर्तित गृह जिला अंकित किया जावे.

जबलपुर, दिनांक 14 जनवरी 2016

क्र. 23-गोपनीय- 2016- दो- 3-250-57 ( भाग-34 ) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 सहपठित सिविल कोर्टस् एक्ट 1958 की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 11 की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर निम्न सारणी में दर्शित अभ्यर्थियों को, जिन्हें मध्यप्रदेश शासन विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश फा. क्रमांक 3 ( बी) 2-2014- इक्कीस- ब ( एक ) ( मेरिट क्रमांक ) दिनांक 8 दिसम्बर 2015 एवं 30 दिसम्बर 2015 द्वारा अस्थायी तौर से ( दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर ) मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर नियुक्त किया 557

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी 2016

भाग 1 ]

गया है, को उनके नाम के समक्ष स्तम्भ क्रमांक ( 3 ) में दर्शाये स्थान पर एवं स्तम्भ क्रमांक ( 4 ) में अंकित व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश तथा न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी की हैसियत से उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है :-

सारणी

नाम

क्रमांक

प्रशिक्षण हेतु पदस्थापना का स्थान

(3)

(2)

(1)

1

ग्वालियर श्री मोहित कुमार श्रीवास्तव

2

रीवा सुश्री पल्लवी

3

दतिया सुश्री मीनाक्षी शर्मा

4 श्री सत्यम पाण्डेय

मुरैना 5

सागर सुश्री प्रेरणा जैन

न्यायालय का नाम जिसके अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त एवं पदस्थ

(4)

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -2 , ग्वालियर के न्यायालय के चतुर्थ अतिरिक्त न्यायाधीश ( ट्रेनी जज ) .

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -2, रीवा के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश ( ट्रेनी जज) .

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -2 , दतिया के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश ( ट्रेनी जज ) .

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -2 , मुरैना के न्यायालय के पंचम अतिरिक्त न्यायाधीश ( ट्रेनी जज ) .

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -2 , सागर के न्यायालय के चतुर्थ अतिरिक्त न्यायाधीश ( ट्रेनी जज ) .

क्र. 25 -गोपनीय- 2016- दो- 2-1-2016-( भाग- बी ) - भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, निम्न सारणी के स्तम्भ ( 2 ) में दर्शित न्यायिक अधिकारी, जिन्हें मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश फा क्रमांक 3 ( ए) 05-2015 - इक्कीस- ब ( एक) ( मेरिट क्रमांक ) , दिनांक 30 दिसम्बर 2015 द्वारा उच्चतर न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीश ( प्रवेश स्तर ) के पद पर वेतनमान 51550-1230-58930-1380-63070 में अस्थायी रूप से दो वर्ष की परिवीक्षा पर या अन्य आदेश तक नियुक्त किया गया है, को निम्न सारणी के स्तम्भ ( 3 ) में दर्शाये अनुसार उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से प्रशिक्षण हेतु पदस्थ करता है :-

सारणी क्रमांक

नाम

पदस्थापना का स्थान

(2)

(3) .

(1)

1

श्री मोहित दीवन

जबलपुर 2

ग्वालियर श्री सुरेन्द्र कुमार

3

श्री राजर्षि श्रीवास्तव

सागर पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी

(4)

प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , जबलपुर के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से.

प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर के न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से.

प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सागर के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से.

558

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी 2016

[ भाग 1

जबलपुर, दिनांक 25 जनवरी 2016

क्र. 87-गोपनीय- 2016- दो- 2-31-2008.- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों एवं मध्यप्रदेश सिविल कोर्ट्स एक्ट 1958 की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) के साथ पठित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, निम्न सारणी के स्तम्भ ( 2 ) में दर्शित उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी ( अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ) को उनके समक्ष स्तम्भ ( 3 ) में निर्दिष्ट स्थान से स्तम्भ ( 4 ) में निर्दिष्ट स्थान पर स्थानांतरित कर, उक्त न्यायिक अधिकारी के समक्ष स्तम्भ ( 6 ) में निर्दिष्ट अपर जिला न्यायाधीश की हैसियत से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है.

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, उच्चतर न्यायिक सेवा के निम्न अधिकारी को उनके नाम के समक्ष निम्नलिखित सारणी के स्तम्भ ( 5 ) में निर्दिष्ट सत्र खण्ड के लिये सत्र न्यायालय की अधिकारिता का प्रयोग करने के लिये , उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अपर सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नियुक्त करता है : -

सारणी

कहां से

कहां को

क्र. नाम

(1)

(2)

(3) इंदौर

(4) सागर

1 श्री भगवती प्रसाद शर्मा, सचिव, सरदार सरोवर परियोजना फर्जी विक्रय पत्र एवं पुनर्वास स्थल अनियमितता जांच आयोग, इंदौर के पद से प्रतिनियुक्ति सेलौटने पर.

पदस्थापना के जिले का नाम

न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी (5) सागर

(6) पंचम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

जबलपुर , दिनांक 27 जनवरी 2016

क्र. 97 -गोपनीय- 2016- दो- 2-1-2016 ( भाग- बी ) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , निम्न सारणी के स्तम्भ क्रमांक ( 2 ) में उल्लेखित न्यायिक अधिकारी को उनके नाम के समक्ष उक्त सारणी के स्तम्भ क्रमांक ( 3 ) में दर्शाये अनुसार उल्लेखित न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर, उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है:-

क्रमांक

(1)

1

अधिकारी का नाम (2) श्री मधुसूदन मिश्रा, चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , जबलपुर.

जबलपुर, दिनांक 14 जनवरी 2016

क्र. सी - 245- II - 14-1-15-Pt . III . रजिस्ट्री आदेश क्रमांक बी-5311 -दो- 14-1-15 जबलपुर, दिनांक 28 नवम्बर 2015 " जिसका संबंध अनुक्रमाक 2 श्री दिनेश लोकरे, सहायक ग्रेड- एक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खण्डपीठ इंदौर को अनुभाग अधिकारी के पद पर उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश , खण्डपीठ ग्वालियर की स्थापना पर पदोन्नति प्रदान किये जाने से है " का पदोन्नति आदेश उनके द्वारा असहमति व्यक्त करने के फलस्वरूप एतद्वारा निरस्त किया जाता है , उनकी पदोन्नति पर आगामी एक वर्ष तक विचार नहीं किया जावेगा.

सारणी .

न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी (3) प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जबलपुर की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, वेद प्रकाश, रजिस्ट्रार जनरल.

जबलपुर, दिनांक 15 दिसम्बर 2015

क्र. 1194- गोपनीय - 2015- दो - 3-69-2015.- उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , सुश्री शालिनी शर्मा , व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 चौरई के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, चौरई, जिला छिन्दवाड़ा का विवाह उपरांत नाम परिवर्तन " श्रीमती शालिनी शर्मा सिंह " पत्नी श्री सुरेश पाल सिंह करने की एतद्वारा स्वीकृति प्रदान करता है. उनके संबंधित प्रपत्रों में उनका परिवर्तित नाम अंकित किया जावे .

आदेशानुसार, वेद प्रकाश , रजिस्ट्रार जनरल .

559

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी 2016

भाग 1 ]

जबलपुर, दिनांक 15 दिसम्बर 2015

क्र. E- 486-दो- 3-12-13 . श्रीमती ज्योत्सना मंगतानी , डिप्टी रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 21 से 31 दिसम्बर 2015 तक दोनों दिन सम्मिलित करके ग्यारह दिन 'का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 19 एवं 20 दिसम्बर 2015 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 1 जनवरी 2016 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उष्ठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .

अवकाश से लौटने पर श्रीमती ज्योत्सना मंगतानी, डिप्टी रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश , जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती ज्योत्सना मंगतानी उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाती तो डिप्टी रजिस्ट्रार के पद पर कार्यरत रहतीं.

क्र. E-488-दो- 3-91-2008.- श्री कुलदीप सिंह कुशवाह , रजिस्ट्रार ( आई. टी . ) , उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , जबलपुर को दिनांक 2 से 3 दिसम्बर 2015 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री कुलदीप सिंह कुशवाह, रजिस्ट्रार (आई. टी. ) , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है .

अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री कुलदीप सिंह कुशवाह उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो रजिस्ट्रार ( आई. टी. ) , के पद पर कार्यरत रहते .

जबलपुर, दिनांक 18 जनवरी 2016

क्र. E- 337-दो- 3-130-2009 -श्री आनन्द व्ही मण्डलोई , बजट अधिकारी /एडीशनल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, ग्वालियर खण्डपीठ, ग्वालियर का दिनांक 21 से 23 दिसम्बर 2015 तक तीन दिन का पूर्व स्वीकृत अर्जित अवकाश, उपभोग नहीं किये जाने के कारण निरस्त किया जाता है .

जबलपुर, दिनांक 22 जनवरी 2016

क्र. E- 504-दो- 2-32-2006.- श्री एस. एस. रघुवंशी, रजिस्ट्रार (डी. ई. ) , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 21 जनवरी 2016 से दिनांक 12 फरवरी 2016 तक दोनों दिन सम्मिलित करके तेईस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री एस . एस . रघुवंशी, रजिस्ट्रार (डी. ई. ) , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश , जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है .

अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री एस. एस. रघुवंशी उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो रजिस्ट्रार ( डी. ई. ) के पद पर . कार्यरत रहते .

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, व्ही. बी. सिंह , रजिस्ट्रार.

जबलपुर, दिनांक 25 जनवरी 2016

क्र. डी- 382 - तीन-6-4-81- पांच. मध्यप्रदेश डकैती और व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम, 1981 , ( अधिनियम क्रमांक 36 सन् 1981 ) की धारा 6 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को, प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय अपनी पूर्व में जारी की गई अधिसूचना क्रमांक बी/4459 दिनांक 3 अक्टूबर 2015 को जहां तक कि उसका संबंध ग्वालियर सत्र खण्ड से है, में आंशिक संशोधन करते हुए एतद्वारा निम्न लिखित अपर सत्र न्यायाधीश को नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम नं. ( 2 ) में वर्णित तथा तत्स्थानी प्रविष्टियों के कॉलम नं. (3 ) में वर्णित राजस्व जिले के उल्लेखित क्षेत्रों के लिये कॉलम नं. (4 ) में वर्णित शासन द्वारा निर्मित विशेष न्यायालय में उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त करता है, अर्थात्:-

560

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी 2016

[ भाग 1

अनुसूची

शासन द्वारा निर्मित विशेष न्यायालय का नाम क्र.

क्षेत्र जिसके लिए विशेष

न्यायाधीश की नियुक्ति की गई

अधिकारी का नाम एवं पदनाम (विशेष न्यायाधीश की नियुक्ति के संबंध में)

(3)

(2)

(4) (1)

1. श्री संजय कुमार द्विवेदी, पंचम

पंचम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, ग्वालियर का न्यायालय .

अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, ग्वालियर.

ग्वालियर सेशन खण्ड के अधीन विशेष न्यायालय अनुक्रमांक 2 , 3 तथा 4 पर दी गई क्षेत्रीय अधिकारिता को छोड़कर ग्वालियर सेशन खण्ड का समस्त क्षेत्र.

No. D- 382 - III -6-4-81 - V.-In exercise of the powers conferred by sub- section (2 ) of Section 6 of Madhya Pradesh Dacoity Aur Vyapaharan Prabhavit Kshetra Adhiniyam, 1981 (No. 36 of 1981 ) High Court of Madhya Pradesh , by making slight amendments in its previous Notification No. B/4459 dated 3rd October , 2015 hereby appoints the following Additional Sessions Judge , Specified in Column No. , 2 of the schedule given below and for the related areas of the concerning Revenue Districts specified in corresponding entries appearing in Column No. 3 of the said schedule as Presiding Officer of the Special Court mentioned in Column No. 4 thereof, established by the State Government from the date of assumption of charges as Presiding Officer by him namely

No

Name of the Special Court established by the State Government .

(4)

(1)

SCHEDULE Areas for which he is proposed to be appointed as a Special Judge (3)

Name & designation of Presiding Officer appointed as Special Judge (2)

1.

Court of Vth Additional Sessions Judge, Gwalior.

Shri Sanjay Kumar Dwivedi , Vth Additional Sessions Judge Gwlalior .

All area of Gwalior Sessions Division exluding the territorial jurisdiction given to the Special Court at serial No. 2, 3 & 4 under Sessions Division Gwalior .

By order of the High Court, VIVEK SAXENA , OSD ( DE) .

Jabalpur , the 20th January , 2016

[भारत के राजपत्र, भाग II, खण्ड-३ उपखण्ड ( ii ) में

प्रकाशनार्थ ) ] भारत सरकार कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ) नई दिल्ली, दिनांक 28 दिसम्बर 2015 अधिसूचना

Endt. No. B - 277 - III - 19-8-70 - Part II - D . Copy of notification of the Government of India , Ministry of Personnel , Public Girevances and Pensions (Department ofPersonnel and Training ) New Delhi ( i ):-225/21/2015- AVD - II , Dated 28-12-2015 , ( ii ) 225-22-2015 - AVD - II , Dated 28-12-2015 in respect of appointment of advocates as special Public Prosecuter to contuct the trial of cases related to VYAPAM Scam in the different Courts of Madhya Pradesh , designated for trial of VYAPAM cases , appeals , revisions and other matters connected therewith or incidental thereto issued under section 24 of the Code of Criminal Procedure , 1973 are forwarded to :-

सा. आ.....केन्द्र सरकार एतद्वारा दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974का 2 ) की धारा 24 की उपधारा ( 8 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए व्यापम मामलों के विचारण के लिए नामित मध्यप्रदेश के विभिन्न न्यायालयों में व्यापम घोटाले से संबंधित मामलों के विचारण का संचालन तथा उन मामलों से उत्पन्न प्रासंगिक VIVEK SAXENA , OSD ( DE) .

561

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी 2016

भाग 1 ]

को विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त करती है:- अन्य मामलों में अपील, पुनरीक्षण हेतु निम्नलिखित बारह अधिवक्ताओं 1. श्री अवधेश कुमार शर्मा

2. श्री बृज किशोर कुलश्रेष्ठ

3. श्री मनोज भार्गवा

4. श्री सुमन पाण्डे

5. श्री भरत भूषण शर्मा

6. श्री चंद्र प्रताप सिंह

7. श्री राम पाठक

8. श्री कौशल किशोर मिश्रा

9. श्री सौरव वर्मा

10. श्री राजकुमार बंसल

11. श्री निर्मल कुमार शर्मा

12. श्री राघवेन्द्र सिंह तोमर

(फा. सं. 225/21 /2015- ए. वी. डी.- II) हस्ता/- (मो. नदीम ) अवर सचिव, भारत सरकार.

सेवा में,

प्रबंधक, भारत सरकार मुद्रणालय, मायापुरी रिंग रोड, नई दिल्ली-110064

[ TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA , PART- II , SECTION 3 Sub- Section ( ii ) ] GOVERNMENT OF INDIA MINISTRY OF PERSONNEL , PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS DEPARTMENT OF PERSONNEL AND TRAINING NEW DELHI

New Delhi , Dated 28th December 2015 NOTIFICATION

S. O. .In exercise of the powers conferred by sub- section ( 8) of section 24 of the Code of Criminal Procedure , 1973 (2 of 1974 ) , the Central Government hereby appoints the following twelve , Advocates as Special Public Prosecutors to conduct the trial of cases related to VYAPAM scam in the different Courts of Madhya Pradesh , designated for trial of VYAPAM cases , appeals , revisions and other matters connected therewith or incidental thereto:

(1)

(2)

1. Sh . Avdhesh Kumar Sharma

2. Sh. Brij Kishor Kulshreshta

3. Sh . Manoj Bhargava

4. Sh . Suman Pandey

5. Sh . Bharat Bhushan Sharma

6. Sh . Chandra Pratap Singh

7 . Sh . Ram Pathak

8. Sh . Kaushal Kishor Mishra

9. Sh . Sourabh Verma

10 Sh . Raj Kumar Bansal

11. Sh . Nirmal Kumar Sharma

12. Sh . Raghvendra Singh Tomar

[ F. No. 225/21/2015 - AVD - II ]

MD . NADEEM Under secretary to the Government of India New Delhi , Dated 28th December 2015 Sir,

With reference to CBI's I. D. No. 8827/ Misc ./ VYAPAM / CBI dated 22-09-2015 on the above mentioned subject ; I am directed to convey the approval of the Competent Authority for the engagement of following Twelve advocates as Special Public Prosecutors for conducting trial of cases related to VYAPAM scam in the different courts of Madhya Pradesh , designated for trial of VYAPAM cases and appeals /revisions or other matters connected therewith or incifental thereto on the general terms and condition as contained in this Department's Jetter No. 225/ 30/2005 - AVD - II dated 20th September , 2006 :-

1. Sh . Avdhesh Kumar Sharma ;

2. Sh. Brij Kishor Kulshreshta

3. Sh . Manoj Bhargava

4. Sh . Suman Pandey

5. Sh . Bharat Bhushan Sharma

6. Sh . Chandra Pratap Singh 562

7. Sh . Ram Pathak

8. Sh . Kaushal Kishor Mishra

9. Sh . Sourabh Verma

10. Sh.Raj Kumar Bansal

11. Sh . Nirmal Kumar Sharma

12. Sh . Raghvendra Singh Tomar

2. The expenditure involved should be met from " 2055 - Police ( Major Head) , 00.101 - Criminal Investigation & Vigilance (Minor Head) , 01- Central Bureau of Investigation , 02 - Establishment , 01-02-28- Professional Services of Grant No. 73 - Ministry of Personnel , Public Grievances & Pensions " for the year 2015-16 .

3. This issues with the concurrence of Ministry of Law & Justice (Department of Legal Affairs) vide their I. D. No. J- 11019/6-2015 - Judl . dated 10-12-2015 .

Yours faithfully ,

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 फरवरी 2016

[ भाग 1 3. श्री मनोज कुमार दुबे

4. श्री आशीष . बर्गले

5. श्री चन्द्र शेखर गुर्जर

6. श्री कृष्णा कांत पराशर

7. श्री अमित मजूमदार

8. श्री राजेश गोंग्ले

9. श्री अवधेष शर्मा

10. श्री रूप सिंह यादव

11. श्री राजेश त्रिवेदी

12. श्री अल्केश भार्गव

13. श्री जितेन्दर कुमार गुप्ता

14. श्री दीनेन्द्र सिंह

15. श्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता

16. श्री पंकज खरे

17. श्री आलोक कुमार श्रीवास्तव

18. श्री प्रतीश जैन

19. श्री सुधीर कुमार शर्मा

20. श्री पंकज कुमार राठोर

MD . NADEEM

Under secretary to the Government of India [ भारत के राजपत्र , भाग II , खण्ड-३ उपखण्ड ( ii ) में प्रकाशनार्थ ) ] भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ) नई दिल्ली, दिनांक 28 दिसम्बर 2015

अधिसूचना

सा. आ. .केन्द्र सरकार एतद्वारा दंड प्रक्रिया संहिता , 1973 (1974 का 2 ) की धारा 24 की उपधारा ( 8 ) द्वारा प्रदंत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सरकार की अधिसूचना सं. एफ. नं. 1/5/96/XX-बी ( एक )/2220/2015 दिनांक 28 जुलाई 2015 के 'माध्यम से अधिसूचित विचारण न्यायालय में व्यापम द्वारा संचालित विभिन्न परीक्षाओं के संबंध में दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 के अधीन केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम , 1988 की धारा 3 में वर्गीकृत अपराधों के मामले की जांच में अभियोजन का संचालन करने तथा उन मामलों से उत्पन्न प्रासंगिक अन्य मामलों में अपील , पुनरीक्षण हेतु निम्नलिखित इक्कीस अधिवक्ताओं को विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त करती है:-

1. श्री भुपेन्द्र कुमार श्रीवास्तव

2. श्री राजकुमार रमनानी

21. श्री अमित पुरोहित

(फा. सं. 225/22/2015 -ए. वी. डी.- II) (मो. नदीम ) अवर सचिव, भारत सरकार.

[ TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, PART- II , SECTION 3 Sub- Section (ii ) ] GOVERNMENT OF INDIA MISISTRY OF PERSONNEL , PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS (DEPARTMENT OF PERSONNEL AND TRAINING) NEW DELHI

New Delhi , Dated 28th December 2015 NOTIFICATION

S. O ... In exercise of the powers conferred by sub- section (8 ) of section 24 of the Code of Criminal Procedure , 1973 (2 of 1974 ) , the Central Government hereby appoints the folloiwng Twenty - one , Advocates as Special Public Prosecutors for conducting prosecution in the Trial coutrs , notified by the Government of "Madhya Pradesh vide Notification No. F. N. 1 /5 /96/ XX- B ( one )/ 2220/2015 , dated the 28th July , 2015 , to try the cases relating to the offences specified under section 563

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 फरवरी 2016

भाग 1 ] .

3 of the Prevention of Corruption Act , 1988 in relation to various examination. conducted by Vyapam and investigated under the Delhi Special Police Establishment Act, 1946 by the Central Bureau of Investigation , appeals , revisions and other matters connected therewith or incidental thereto :-

(1) (2)

1. Sh . Bhupendra Kumar Srivastava

2. Sh . RajKumar Ramnani

3. Sh . Manoj Kumar Dubey

4. Sh . Ashish Bargle

5. Sh. Chandra Shekhar Gurjar

6. Sh . Krishna Kant Parashar

7. Sh . Amit Mazumdar

8. Sh . Rajesh Gogle

9. Sh . Avadhesh Sharma

10 Sh . Roop Singh Yadav

11. Sh . Rajesh Trivedi

12. Sh. Alkesh Bhargav

13. Sh . Jitender Kumar Shukla

14. Sh . Deenendra Singh

15. Sh . Rajendra Kumar Gupta

16. Sh . Pankaj Khare

17. Sh . Alok Kumar Srivastava

18. Sh . Pratish Jain

19. Sh . Sudhir Kumar Sharma

20. Sh . Pankaj Kumar Rathore

21. Sh . Amit Purohit

[ F. No. 225/ 22/2015 - AVD - II ]

MD . NADEEM Under secretary to the Government of India New Delhi , Dated 28th December 2015 Sir,

With reference to CBI's I. D. No. 9908 / Misc . / VYAPAM/ CBI dated 23-10-2015 on the above mentioned subject ; I am directed to convey the approval of the Competent Authority for the engagement of following Twenty - one advocates as Special Public Prosecutors for conducting trial of cases related to VYAPAM scam in the different courts of Madhya Pradesh , designated for trial of VYAPAM cases and appeals /revisions or other matters connected therewith. or incidental thereto on the general terms and condition as contained in this Department's letter No. 225/30/2005- AVD - II dated 20th September , 2006:-

1. Sh . Bhupendra Kumar Srivastava

2. Sh . RajKumar Ramnani

3. Sh . Manoj Kumar Dubey

4. Sh . Ashish Bargle

5. Sh . Chandra Shekhar Gurjar

6. Sh . Krishna Kant Parashar

7 . Sh . Amit Mazumdar

8. Sh . Rajesh Gogle

9. Sh . Avadhesh Sharma

10. Sh.Roop Singh Yadav

11. Sh . Rajesh Trivedi

12. Sh . Alkesh Bhargav

13. Sh . Jitender Kumar Shukla

14. Sh. Deenendra Singh

15. Sh . Rajendra Kumar Gupta

16. Sh . Pankaj Khare

17 . Sh . Alok Kumar Srivastava

18. Sh . Pratish Jain

19. Sh . Sudhir Kumar Sharma

20. Sh. Pankaj Kumar Rathore

21. Sh . Amit Purohit

2. The expenditure involved should be met from " 2055 - Police ( Major Head ) , 00.101- Criminal Investigation & Vigilance ( Minor Head) , 01 - Central Bureau of Investigation , 02 - Establishment , 01-02-28- Professional Services of Grant No. 73 - Ministry of Personnel , Public Grievances & Pensions " for the year 2015-16 .

3. This issues with the concurrence of Ministry of Law & Justice ( Department of Legal Affairs ) vide their I. D. No. J - 11019/ 6-2015 -Judl . dated 10-12-2015 .

Yours faithfully ,

MD . NADEEM Under sècretary to the Government of India

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 12 February 2016. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2016-02-12.07.Ordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2016-02-12.07.Ordinary.