मध्यप्रदे श शास
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 8 ]
भोपाल , शुक्रवार, दिनांक 19 फरवरी 2016- माघ 30, शक 1937
विषय-सूची
भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश, ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश , ( 3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4 ) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.
भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.
भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं.
भाग 4.- (क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3 ) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख) ( 1 ) अध्यादेश, ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम,
(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.
भाग १
राज्य शासन के आदेश
सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 1 फरवरी 2016
क्र. ई- 1-7-2016-5- एक. भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग , नई दिल्ली द्वारा डॉ. मनोहर अगनानी , भाप्रसे ( 93 ) , आयुक्त, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मध्यप्रदेश तथा सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामाजिक न्याय विभाग एवं आयुक्त, सामाजिक न्याय का नामांकन दिनांक 15 से 25 जनवरी 2016 तक ब्राजील जाने वाले राष्ट्रीय प्रतिनिधि मण्डल में शामिल किया गया है.
(2) डॉ. मनोहर अगनानी , भाप्रसे ( 93) के उक्त प्रोग्राम में भाग लेने की अवधि में उनका प्रभार श्री फैज अहमद किदवई, भाप्रसे (1996 ) , मिशन संचालक , राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम ) को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ आयुक्त, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण , मध्यप्रदेश अस्थायी रूप से सौंपा जाता है.
क्र. ई- 1-7-2016-5- एक. भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली द्वारा डॉ. मनोहर अगनानी, भाप्रसे ( 93 ) , आयुक्त, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मध्यप्रदेश तथा सचिव, मध्यप्रदेश शासन , सामाजिक न्याय विभाग एवं आयुक्त, सामाजिक न्याय का नामांकन दिनांक 15 से 25 जनवरी 2016 तक ब्राजील जाने वाले राष्ट्रीय प्रतिनिधि मण्डल में शामिल किया गया है.
(2) डॉ. मनोहर अगनानी , भाप्रसे ( 93 ) के उक्त प्रोग्राम में भाग लेने की अवधि में उनका प्रभार श्री अजीत कुमार, भाप्रसे ( 2002 ) ,
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नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2016 .
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मिशन संचालक, समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामाजिक न्याय विभाग एवं आयुक्त, सामाजिक न्याय अस्थायी रूप से सौंपा जाता है .
क्र. ई- 5-781 - आयएएस- लीव- 5- एक. ( 1 ) श्री आर. के. माथुर, आयएएस. , कमिश्नर, सागर संभाग , सागर को दिनांक 8 से दिनांक 12 फरवरी 2016 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . उक्त अवकाश के साथ दिनांक 7 एवं 13, 14 फरवरी 2016 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.
(2 ) श्री आर. के. माथुर की अवकाश अवधि में श्रीमती अलका श्रीवास्तव, भाप्रसे, अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, कमिश्नर, सागरं का प्रभार सौंपा जाता है.
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री आर. के. माथुर को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कमिश्नर, सागर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) श्री आर. के. माथुर द्वारा कमिश्नर, सागर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती अलका श्रीवास्तव उक्त प्रभार से मुक्त होंगी.
( 5 ) अवकाशकाल में श्री आर. के. माथुर को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आर. के. माथुर अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
क्र. ई- 5-918- आयएएस- लीव-5- एक.- ( 1 ) श्री व्ही. एस . चौधरी कोलसानी, आयएएस. , मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत , अनूपपुर को दिनांक 4 से 18 फरवरी 2016 तक, पन्द्रह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है:
(2) अवकाश से लौटने पर श्री व्ही. एस. चौधरी कोलसानी को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक , स्थानापन्न, मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, अनूपपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(3 ) अवकाशकाल में श्री व्ही. एस . चौधरी कोलसानी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री व्ही. एस. चौधरी कोलसानी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 फरवरी 2016
भोपाल , दिनांक 2 फरवरी 2016
क्रः ई- 5-645 - आयएएस- लीव-5- एक. ( 1 ) श्री मनीष रस्तोगी , आयएएस. , प्रबंध संचालक, सड़क विकास निगम तथा पदेन सचिव , मध्यप्रदेश शासन , लोक निर्माण विभाग तथा सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग को दिनांक 11 से 18 अप्रैल 2016 तक, आठ दिन का- अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . उक्त अवकाश के साथ दिनांक 8 , 9, 10 अप्रैल 2016 एवं 19 अप्रैल 2016 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
(2 ) श्री मनीष रस्तोगी की अवकाश अवधि में सचिव , विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग का प्रभार श्री हरिरंजन राव , भाप्रसे , प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम एवं आयुक्त, पर्यटन एवं सचिव, लोक सेवा प्रबंधन विभाग, जन शिकायत निवारण विभाग तथा सचिव, मुख्यमंत्री तथा सचिव, पर्यटन विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक प्रभार सौंपा जाता है .
(3) अवकाश से लौटने पर श्री मनीष रस्तोगी को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रबंध संचालक, सड़क विकास निगम तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग तथा सचिव , विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) श्री मनीष रस्तोगी द्वारा प्रबंध संचालक , सड़क विकास निगम तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग तथा सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग का कार्यभार ग्रहण करने श्री हरिरंजन राव, सचिव, विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी विभाग के प्रभार से मुक्त होंगे .
(5) अवकाशकाल में श्री मनीष रस्तोगी को अवैकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था. *
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मनीष रस्तोगी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
क्र. ई- 5-850 - आयएएस- लीव-5 - एक.-( 1 ) श्री बी . एम. शर्मा, आयएएस. , प्रबंध संचालक , मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित, भोपाल को दिनांक 15 से 29 फरवरी 2016 तक, पन्द्रह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
(2) अवकाश से लौटने पर श्री बी. एम. शर्मा को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(3) अवकाशकाल में श्री बी. एम. शर्मा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री बी. एम. शर्मा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 फरवरी 2016
भाग 1 ]
क्र. ई- 5-949- आयएएस- लीव- 5-एक. ( 1 ) श्री अशोक कुमार वर्मा, आयएएस. , उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्य उद्योग एवं रोजगार विभाग को दिनांक 18 जनवरी से 27 फरवरी 2016 तक, इकतालीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 16 , 17 जनवरी 2016 एवं 28 फरवरी 2016 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान कीजाती है.
(2 ) अवकाश से लौटने पर श्री अशोक कुमार वर्मा को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक , स्थानापन्न, उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , वाणिज्य उद्योग एवं रोजगार विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(3 ) अवकाशकाल में श्री अशोक कुमार वर्मा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अशोक कुमार वर्मा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
क्र. ई-5-983- आयएएस- लीव- 5- एक. ( 1 ) श्री साकेत मालवीय , आयएएस . , सहायक कलेक्टर, जिला सागर को दिनांक 15 फरवरी 2016 से 3 मार्च 2016 तक, अठारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 13 , 14 फरवरी 2016 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है .
(2 ) अवकाश से लौटने पर श्री साकेत मालवीय को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न , सहायक कलेक्टर, जिला सागर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3) अवकाशकाल में श्री साकेत मालवीय को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री साकेत मालवीय अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
भोपाल , दिनांक 4 फरवरी 2016
क्र. ई -5-693- आयएएस- लीव-5- एक. ( 1 ) श्री अरूण तिवारी , आयएएस. , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विभाग को दिनांक 5 से 12 फरवरी 2016 तक, आठ दिनांक अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . उक्त अवकाश के साथ दिनांक 13 एवं 14 फरवरी 2016 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
(2) श्री अरूण तिवारी की अवकाश अवधि में श्री प्रभांशु कमल, भाप्रसे, प्रमुख सचिव, पशुपालन विभाग को वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, प्रमुख सचिव, मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विभाग का प्रभार सौंपा जाता है.
( 3) अवकाश से लौटने पर श्री अरूण तिवारी को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(4 ) श्री अरूण तिवारी द्वारा प्रमुख सचिव, मछुआ कल्याण तथा मत्स्यविभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री प्रभांशु कमल , प्रमुख सचिव, मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विभाग के प्रभार से मुक्त होंगे.
(5) अवकाशकाल में श्री अरूण तिवारी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अरूण तिवारी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
क्र. ई- 5-826- आयएएस- लीव- 5- एक. ( 1 ) श्रीमती जी. व्ही. रश्मि, आयएएस. , संचालक, हस्तशिल्प एवं हाथ करघा तथा प्रबंध संचालक, हस्तशिल्प एवं हाथ करघा विकास निगम को दिनांक 18 अप्रैल 2016 से 7 मई 2016 तक, बीस दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 14, 15, 16 एवं 17 अप्रैल 2016 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की भी अनुमति प्रदान की जाती है.
(2 ) अवकाश से लौटने पर श्रीमती जी. व्ही. रश्मि को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न, संचालक, हस्तशिल्प एवं हाथ करघा तथा प्रबंध संचालक, हस्तशिल्प एवं हाथ करघा विकास निगम विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(3) अवकाशकाल में श्रीमती जी. व्ही . रश्मि को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती जी. व्ही. रश्मि अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.
भोपाल, दिनांक 6 फरवरी 2016
क्र. ई- 1-27-2016-5- एक ( ए) .- श्रीमती सुरभि गुप्ता , भाप्रसे (2008 ) , मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, छिन्दवाड़ा (कनिष्ठ वेतनमान ) को दिनांक 1 जनवरी 2016 से भाप्रसे का वरिष्ठ समय वेतनमान ( रुपये 15600-39100- ग्रेड- पे 6600) स्वीकृत किया जाता है तथा उन्हें आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत तथा पदेन अपर कलेक्टर ( विकास ) , छिन्दवाड़ा पदस्थ किया जाता है .
क्र. ई - 1-444-2015-5- एक. श्रीमती अरूणा शर्मा, भाप्रसे (1982 ) , वि.क.अ.- सह- विकास आयुक्त एवं पदेन अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा 568
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 फरवरी 2016
अध्यक्ष , व्यावसायिक परीक्षा मंडल की सेवाएं भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय , कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को सचिव, भारत सरकार , संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग , नई दिल्ली के पद पर नियुक्ति के लिए सौंपी जाती हैं.
क्र. ई- 1-444-2015-5 - एक ( ए).- श्री दीपक खाण्डेकर, भाप्रसे (1985) प्रमुख सचिव, वन विभाग तथा योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग एवं विकअ- सह - सदस्य सचिव, राज्य योजना आयोग (अतिरिक्त प्रभार ) को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ आगामी आदेश तक, अध्यक्ष, व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है .
(2) श्रीमती अलका उपाध्यक्ष, भाप्रसे ( 1990 ) , मुख्य कार्यपालन अधिकारी , मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, भोपाल को को अपने कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, विकास आयुक्त एवं पदेन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.
क्र. ई - 1-27-2016-5- एक. नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में दर्शाए भाप्रसे के आवंटन वर्ष 2012 के अधिकारियों को दिनांक 1 जनवरी 2016 से भाप्रसे का वरिष्ठ समय वेतनमान ( रुपये 15600-39100- ग्रेड पे 6600 ) स्वीकृत किया जाता है तथा उनके नाम के समक्ष खाना ( 3 ) में दर्शाए गए पद पर आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से, पदस्थ किया जाता है:-
तालिका
नवीन पदस्थापना
क्र.
अधिकारी का नाम तथा वर्तमान पदस्थापना
(2)
(1)
1 श्री नीरज कुमार सिंह, मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, ग्वालियर (कनिष्ठ वेतनमान) .
2
खाना ( 3 ) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया (4)
(3)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत एवं पदेन अपर कलेक्टर ( विकास ) , ग्वालियर.
अपर संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं
डॉ. पंकज जैन, अपर संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं (कनिष्ठ वेतनमान) .
3 श्री अजय कटेसरिया, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत , टीकमगढ़ . (कनिष्ठ वेतनमान ).
4 सुश्री निधि निवेदिता, मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, सिंगरौली, (कनिष्ठ वेतनमान) .
5 श्री चन्द्र मोहन ठाकुर , मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत , छतरपुर, (कनिष्ठ वेतनमान) .
6 श्री रोहित सिंह , मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, डिण्डोरी, (कनिष्ठ वेतनमान) .
मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत .
मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत एवं पदेन अपर कलेक्टर ( विकास ) , टीकमगढ़.
मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत एवं पदेन अपर कलेक्टर ( विकास ) , सिंगरौली.
मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत एवं पदेन अपर कलेक्टर (विकास ) , छतरपुर.
मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत एवं पदेन अपर कलेक्टर ( विकास ) , डिण्डौरी .
569
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 फरवरी 2016
भाग 1 ]
(3)
(4) (2)
(1)
7
मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत एवं पदेन अपर कलेक्टर ( विकास ) , रायसेन.
श्री स्वरोचिशा सोमवंशी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत , रायसेन (कनिष्ठ वेतनमान) .
8
मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत एवं पदेन अपर कलेक्टर ( विकास ) , भिण्ड.
श्री प्रवीण सिंह अधयक, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, भिण्ड, (कनिष्ठ वेतनमान) .
9
मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत एवं पदेन अपर कलेक्टर ( विकास ) , मुरैना.
श्री अनुराग वर्मा , मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, मुरैना, (कनिष्ठ वेतनमान) .
10
मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत एवं पदेन अपर कलेक्टर (विकास ) , नरसिंहपुर.
सुश्री प्रतिभा पाल, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत , नरसिंहपुर (कनिष्ठ वेतनमान ) .
11
मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत एवं पदेन अपर कलेक्टर ( विकास ) , श्योरपुरकलां.
डॉ. फटिंग राहुल हरिदास, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, श्योरपुरकलां (कनिष्ठ वेतनमान) .
12
मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत एवं पदेन अपर कलेक्टर (विकास ) , सागर.
श्री राजीव रंजन मीणा, मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत , सागर (कनिष्ठ वेतनमान) .
13
मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत एवं पदेन अपर कलेक्टर ( विकास ) , बड़वानी.
श्री बक्की कार्तिकेयन, मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, बड़वानी (कनिष्ठ वेतनमान) .
14
मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत एवं पदेन अपर कलेक्टर ( विकास ) , विदिशा,
श्री दीपक आर्य, मुख्य कार्यपालन अधिकारी ,. जिला पंचायत , विदिशा , (कनिष्ठ वेतनमान ).
15
मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत.
अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) , वारासिवनी, जिला बालाघाट.
श्रीमती हर्षिका सिंह , अनुविभागीय अधिकारी , (राजस्व) , बारासिवनी, जिला बालाघाट .
16
मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत.
अनुविभागीय अधिकारी , (राजस्व) , बैरसिया, जिला भोपाल.
श्री आशीष भार्गव , अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व ) , बैरसिया, जिला भोपाल .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अॅन्टोनी डिसा, मुख्य सचिव.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 फरवरी 2016
570
भोपाल , दिनांक 6 फरवरी 2016
क्र. एफ- 3-01-2016-1-4.- भारत सरकार, गृह मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक 20-25-56- प.ब. एक तारीख 8 जून 1957 के साथ पढ़ी गई परक्राम्य लिखित अधिनियम ( निगोशिएबल इन्स्ट्रूमेंट एक्ट) 1881 ( 1881 का क्रमांक 26 ) की धारा 25 के स्पष्टीकरण द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन एतद्वारा यह घोषित करता है कि उक्त स्पष्टीकरण के अन्तर्गत मध्यप्रदेश में विधान सभा उप चुनाव 2016 के सिलसिले में नीचे की अनुसूची के स्तम्भ ( 1 ) में विर्निदिष्ट विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में उनके सामने अनुसूची के स्तम्भ ( 2 ) में विनिर्दिष्ट तारीख को उस निर्वाचन क्षेत्र में मतदान के लिये सार्वजनिक अवकाश का दिन होगा.
( 2 ) क्रमांक एफ-3-01-2016-1-4.- राज्य शासन, एतद्वारा यह भी घोषित करता है कि विधान सभा उप चुनाव 2016 के लिए मतदान के दिन दिनांक 13 फरवरी 2016 ( शनिवार ) को निम्नलिखित निर्वाचन क्षेत्र में सामान्य अवकाश का भी दिन होगा:-
अनुसूची
मतदान की तारीख निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक
एवं नाम
(2)
(1)
जिला सतना के 65 - मैहर 13 फरवरी 2016 (शनिवार) .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आनंद कुमार शर्मा , अपर सचिव.
भोपाल , दिनांक 6 फरवरी 2016
क्र. ई- 1-34-2014-5- एक. भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय ( कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ) की अधिसूचना क्रमांक सा.का.नि. 67 (अ ) दिनांक 28 जनवरी , 2014 द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा ( संवर्ग ) नियम, 1954 के नियम 7 में आवश्यक संशोधन करते हुए भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की नियुक्तियों के संबंध में सिफारिश करने के लिये निम्नानुसार सिविल सेवा बोर्ड के गठन हेतु प्रावधानित किया गया है:-
अध्यक्ष (i ) मुख्य सचिव
सदस्य ( ii ) वरिष्ठतम अपर मुख्य सचिव
अथवा अध्यक्ष, राजस्व बोर्ड या
वित्त आयुक्त या समकक्ष पद
या स्तर का कोई अधिकारी .
सदस्य-सचिव ( iii ) राज्य सरकार के कार्मिक विभाग में प्रधान सचिव या सचिव.
(2 ) इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 31 मई 2014 द्वारा गठित सिविल सेवा बोर्ड में राज्य शासन अब वरिष्ठतम अपर मुख्य सचिव श्री बी.पी. सिंह भाप्रसे ( 1984 ) , अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन , गृह विभाग को सदस्य नामांकित करता है.
(3 ) उपरोक्तानुसार गठित सिविल सेवा बोर्ड के कार्यकरण एवं उसके द्वारा अपनायी जाने वाली प्रक्रिया भारत सरकार की उपरोक्त अधिसूचना दिनांक 28 जनवरी 2014 में विहित प्रावधानों के अनुरूप होगी.
क्र. ई- 1-166-2014-5- एक. भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय ( कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ) की अधिसूचना क्रमांक सा.का.नि. 69 ( अ ) दिनांक 28 जनवरी, 2014 द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा ( संवर्ग ) नियम, 1966 के नियम 7 में आवश्यक संशोधन करते हुए भारतीय वन सेवा के अधिकारियों की नियुक्तियों के संबंध में सिफारिश करने के लिये निम्नानुसार सिविल सेवा बोर्ड के गठन हेतु प्रावधानित किया गया है:-
अध्यक्ष (i ) मुख्य सचिव
सदस्य (ii ) वरिष्ठतम अपर मुख्य सचिव अथवा अध्यक्ष, राजस्व बोर्ड या वित्त आयुक्त या समकक्ष पद या स्तर का कोई अधिकारी.
सदस्य-सचिव ( iii ) राज्य सरकार के कार्मिक विभाग में प्रमुख सचिव या सचिव.
सचिव ( iv ) प्रधान सचिव या सचिव वन
सदस्य (v ) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक
(2 ) इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 31 मई 2014 द्वारा गठित सिविल सेवा बोर्ड में अब वरिष्ठतम अपर मुख्य सचिव श्री बी.पी. सिंह भाप्रसे ( 1984 ) , अपर मुख्य सचिव , मध्यप्रदेश शासन , गृह विभांग को सदस्य नामांकित करता है.
( 3 ) उपरोक्तानुसार गठित सिविल सेवा बोर्ड के कार्यकरण एवं उसके द्वारा अपनायी जाने वाली प्रक्रिया भारत सरकार की उपरोक्त अधिसूचना दिनांक 28 जनवरी 2014 में विहित प्रावधानों के अनुरूप होगी.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अनुभा श्रीवास्तव , उपसचिव " कार्मिक".
571
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 फरवरी 2016
भाग 1 ]
भोपाल, दिनांक 2 फरवरी 2016
वर्ष 2014-15 के विस्तार वर्ष 2016 में गृह नगर की अवकाश यात्रा सुविधा तहत् परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ गृह नगर कोल्लम (केरला ) की अवकाश यात्रा प्रदान की जाती है:-
संबंध
परिवार के सदस्यों के नाम
क्रमांक
स्वयं
1. श्री रियाज इकबाल
पत्नी
2. श्रीमती दिव्या मोहन
पुत्री
3. कु. दिया डी रियाज
क्र. ई- 5-670- आयएएस-लीव- 5- एक.-( 1 ) श्रीमती अलका उपाध्याय , आयएएस , मुख्य कार्यपालन अधिकारी , मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, भोपाल को समसंख्यक आदेश दिनांक 5 दिसम्बर 2015 द्वारा दिनांक 26 दिसम्बर 2015 से 15 जनवरी 2016 तक इक्कीस दिन का चाईल्ड केयर लीव स्वीकृत किया गया था , में आंशिक संशोधन करते हुए अब उन्हें दिनांक 28 दिसम्बर 2015 से 12 जनवरी 2016 तक सोलह दिन का चाईल्ड केयर लीव कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.
(2) समसंख्यक आदेश दिनांक 5 दिसम्बर 2015 की शेष कंडिकाएं यथावत् रहेंगी.
क्र. एफ. 1 ( ए) 400-88- ब-2 दो. श्री पुरूषोत्तम शर्मा, भा.पु.से. , अतिरिक्त महानिदेशक, पुलिस सुधार, पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 1 से 8 जनवरी तक आठ दिवस अर्जित अवकाश उपभोग करने के पश्चात् कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , फजल मोहम्मद, अवर सचिव " कार्मिक". (3 ) अवकाश काल में श्री पुरूषोत्तम शर्मा , भा.पु.से. को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
गृह विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
(4 ) प्रमाणित किया जाता कि यदि श्री पुरूषोत्तम शर्मा, भा.पु.से. उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
भोपाल , दिनांक 6 फरवरी 2016
ध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, कमला उपाध्याय , अवर सचिव.
क्र. एफ. 1 (ए) 29-13- ब- 2- दो. श्री रियाज इकबाल, भापुसे , सेनानी, 2री वाहिनी, विसबल , ग्वालियर को पुलिस मुख्यालय, भोपाल द्वारा स्वीकृत दिनांक 14 से 28 जनवरी 2016 तक पन्द्रह दिवस अर्जित अवकाश अवधि में खण्ड वर्ष 2014-17 प्रथम पार्ट
विधि और विधायी कार्य विभाग
भोपाल, दिनांक 12 जनवरी 2016
फा. क्र. 17 (ई ) -43-2009-3866 - इक्कीस- ब( एक) 15.- ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 ( 2009 का 4) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों . को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से, एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना फा. क्र. 17 (ई) -43-2009- 2251- इक्कीस- ब( एक) -13, दिनांक 10 मई 2013 में निम्नलिखित संशोधन करता है:-
संशोधन
उक्त अधिसूचना में , सारणी में, अनुक्रमांक 3 एवं 11 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:-
सारणी
न्यायाधिकारी का नाम
सिविल जिले का नाम
पदस्थापना का स्थान
अनु- क्रमांक
ग्राम न्यायालय के मुख्यालय का नाम
मध्यवर्ती स्तर की पंचायत के लिए ग्राम न्यायालय
का नाम
(2)
(1) " 3
(6) अनूपपुर
(5) अनूपपुर
(4) अनूपपुर
(3) अनूपपुर
कु. ज्योति राजपूत, व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-2 .
भिण्ड"
भिण्ड
भिण्ड
भिण्ड
11 श्री मोहम्मद अरशद,
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश .
F. No. 17(E ) 43-2009-3866 - XXI - B ( 1 )/15.-In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Gram Nyayalayas Act . 2008 (No. 4 of 2009 ) , the State Government , in consultation with the High Court of Madhya [ भाग 1 572
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 फरवरी 2016
Pradesh , hereby , makes the following amendments in this department's Notification F. No. 17 (E) 43-2009-2251 -XXI- B( 1) / 13 , dated 10th May, 2013 , Namely:-
AMENDMENT
In the said notification , in the table , for serial number 3 and 11 and entries relating thereto , the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted , namely :-
TABLE
S. No. Name of Nyayadhikari
Name of Civil
District
Place of Posting
Name of Gram Nyayalaya for Panchayat at Intermediate level
Name of Head- quarter of Gram Nyayalaya
(5)
(4)
(6) (1)
(2)
(3)
"3
Anuppur
Anuppur
Anuppur Anuppur
Ku . Jyoti Rajput , Civil Judge Class - II ,
Bhind
Bhind
Bhind
Bhind
11 Shri Mohd . Arshad IInd Addl . Judge to 1stCivil Judge Class - I ,
भोपाल , दिनांक 29 जनवरी 2016
धारा 10 के अन्तर्गत नोटरी रजिस्टर से श्री माधवसिंह बड़ाल कानाम विलोपित करता है तथा उन्हें नोटरी व्यवसाय करने से वर्जित करता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जे. के. वैद्य , सचिव.
फा. क्र. 3 (बी ) 02-2014-इक्कीस- ब ( एक ). ( मेरिट क्र. 41 ) , राज्य शासन , श्री मंजुल सिंह पिता श्री कमल सिंह राठौर को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090- 920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.
श्रम विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 20 जनवरी 2016 अभ्यर्थी का गृह जिला कानपुर ( देहात ) उत्तरप्रदेश है. उसकी जन्मतिथि 12 नवम्बर 1983 है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, विरेन्दर सिंह, प्रमुख सचिव.
क्र. एफ- 28-41-2004- ए- सोलह . राज्य शासन एतद्वारा श्री सुल्तान सिंह शेखावत, नागदा , उज्जैन को आगामी दो वर्ष के लिये मध्यप्रदेश ग्रामीण/शहरी असंगठित कर्मकार कल्याण मंडल का अध्यक्ष नियुक्त करता है .
भोपाल , दिनांक 6 फरवरी 2016
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मिलिन्द गणवीर, अवर सचिव.
वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल भोपाल, दिनांक 21 जनवरी 2016 फा. क्र. 17(ई ) 296 -इक्कीस - ब(दो ) 15. - राज्य शासन इस विभाग के समसंख्यक आदेश फा. क्र. 17 (ई ) 31-2010- इक्कीस- ब ( दो) , दिनांक 26 मई 2010 द्वारा श्री माधवसिंह बड़ाल , नोटरी तहसील तराना जिला उज्जैन मध्यप्रदेश का दिनांक 23 जनवरी 2015 के पश्चात् जांच रिपोर्ट के आधार पर सक्षम अधिकारी जिला एवं सत्र न्यायाधीश , उज्जैन द्वारा नोटरी नवीनीकरण की अनुशंसा नहीं किये जाने के कारणों से समहत होते हुए, राज्य शासन , नोटरी अधिनियम, 1952 के नियम 13 ( 12 ) ( ख ) के प्रावधानों के अन्तर्गत नोटरी लायसेंस का नवीनीकरण न करते हुए नोटरी अधिनियम की
क्र. एफ- 11-1-2016- बी-ग्यारह. उद्योग संवर्धन नीति, 2010 एवं कार्ययोजना की कंडिका क्रमांक 14.4 के संदर्भ में विभागीय आदेश क्रमांक एफ 20-1-2010-बी- ग्यारह , भोपाल दिनांक 4 जनवरी 2011 से जारी मार्गदर्शी बिन्दु एवं मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक 573
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 फरवरी 2016
भाग 1 ]
भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम, 2015 की कंडिका क्रमांक 4 ( 2 ) में उल्लेखित प्रावधान अनुसार निम्नलिखित क्षेत्र को नवीन औद्योगिक * क्षेत्र एतद्वारा अधिसूचना किया जाता है: -
जिला
औद्योगिक क्षेत्र का नाम
क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(3)
(2)
(1)
54.46
मुरैना
औद्योगिक क्षेत्र सीतापुर (प्रथम चरण ) मुरैना.
भोपाल , दिनांक 27 जनवरी 2016
क्र. 122-2016- बी- ग्यारह. इंडियन बॉयलर्स एक्ट, 1930 की धारा 34 (2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन, नेशनल फर्टिलाइजर्स लि. जिला गुना स्थित वाष्पयंत्र क्रमांक एमपी- 4268 के स्टीमिंग लायसेंस के प्रमाण- पत्र की वैद्यता अवधि में दिनांक 2 अप्रैल 2016 से 30 सितम्बर 2016 तक छः माह की वृद्धि बढ़ाये जाने को निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6 ( सी ) के उपबंधों के प्रवर्तन से निम्नानुसार छूट प्रदान करता है:-
1. संदर्भाधीन बायलर को पहुंचने वाली किसी भी हानि की सूचना भारतीय बायलर्स अधिनियम, 1923 की धारा -18 ( 1 ) की अपेक्षानुसार तत्काल बायलर मुख्य निरीक्षक मध्यप्रदेश , इन्दौर को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.
2. उपर्युक्त अधिनियम की धारा -02 तथा 13 की अपेक्षानुसार बायलर मुख्य निरीक्षक मध्यप्रदेश के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बायलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.
3. संदर्भाधीन बायलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि यह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी.
4. नियत कालिक सफाई और नियमित रूप से गैस निकलने (रेग्युलर ब्लोडाउन ) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.
5. मध्यप्रदेश बायलर निरीक्षक नियम , 1969 के नियम -6 की अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बायलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क अग्रिम दी जावेगी .
6. यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापस ले सकता है.
आदेश दिया जाता है कि इसे मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित किया जावे.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अनिल भारतीय , उपसचिव.
उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल , दिनांक 22 जनवरी 2016
क्र. एफ 6-1-2016 -अठावन- संशोधित. विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 20 जनवरी 2016 द्वारा श्री रामकिशन चौहान, रायसेन को मध्यप्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम मर्यादित के अध्यक्ष पद पर आगामी दो वर्ष के लिये नियुक्त करते हुए केबिनेट मंत्री स्तर का दर्जा प्रदान किया गया था.
उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए, राज्य शासन एतद्वारा मध्यप्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम के मेमोरेण्डम तथा आर्टिकल ऑफ ऐसोसियेशन , 1996 के आर्टिकल 74 ( ए ) , 76 तथा 79 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए श्री रामकिशन चौहान , रायसेन को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से आगामी दो वर्ष के लिए मध्यप्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम का अध्यक्ष मनोनीत किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , मगदली खलखो , उपसचिव.
संस्कृति विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 23 जनवरी 2016
क्र. एफ- 11-02-2016- तीस. - राज्य शासन की यह राय है कि नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट किये गये प्राचीन स्मारक, पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष को विनष्ट किये जाने , क्षतिग्रस्त किये जाने , परिवर्तित किये जाने, विरूपित किये जाने , हटाये जाने, तितर - बितर किये जाने या उनका अपक्षय होने से संरक्षित करना आवश्यक है .
2. अतएव, मध्यप्रदेश एन्शीयेन्ट मान्युमेन्टस एण्ड आर्योलॉजीकल साईट्स एण्ड रिमेन्स एक्ट, 1964 ( क्रमांक 12 सन् 1964 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्वारा दो माह पश्चात् उक्त प्राचीन स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक के रूप में घोषित करने के अपने आशय की सूचना देता है.
[ भाग 1 574
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 फरवरी 2016
3. किसी भी ऐसी आपत्ति पर, जो इस संबंध में उक्त प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष में हित रखने वाले किसी व्यक्ति से इस सूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से एक माह की कालावधि समाप्त होने के पूर्व प्राप्त हो , राज्य शासन द्वारा विचार किया जाएगा:-
अनुसूची
क्षेत्रफल
स्थल
स्वामित्व राज्य
.जिला तहसील
स्मारक का नाम
धार्मिक पूजा अधीन है अथवा नहीं
राजस्व खण्ड क्रमांक जिसे संरक्षक में सम्मिलित करना है
(9)
(7)
(5)
(6)
(3 )
(4)
(8) (1)
(2)
खसरा नं. 98 16.187 हे.
सिरमोर
म. प्र.
रीवा सिरमोर
शासकीय वन विभाग नहीं म. प्र . शासन .
योगिनी माता स्थल, ग्राम- सिरमोर.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजेश प्रसाद मिश्र , उपसचिव.
पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 5 फरवरी 2016
क्र. एफ-6-4-2008- चौवन- 2.- राज्य शासन एतद्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी के नवीन 15 सूत्रीय कार्यक्रम को क्रियान्वित करने हेतु आदेश क्रमांक एफ 6-4-2008- चौवन-2, दिनांक 29 मई 2013 , 16 मार्च 2015 से जारी दिशा-निर्देशों की कण्डिका 5 बी ( 1 ) के प्रावधान अनुसार मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति के स्थान पर निम्नलिखित सदस्यों की समिति को पुनर्गठित किया जाता है:-
अध्यक्ष 1. मुख्य सचिव, म. प्र. शासन
सदस्य 2. अल्पसंख्यक 'बाहुल्य संसदीय क्षेत्र के वर्तमान सासंद श्रीमति सुमित्रा महाजन, मान. सांसद- इन्दौर.
सदस्य 3. श्री आलोक संजर मान, सांसद लोक सभा ( भारत सरकार द्वारा नामांकित माननीय सदस्य)
सदस्य 4. श्री कमलनाथ मान. सांसद लोकसभा ( भारत सरकार द्वारा नामांकित माननीय सदस्य)
सदस्य 5 डॉ. चंदन मित्रा मान. सांसद राज्य सभा ( भारत सरकार द्वारा नामांकित माननीय सदस्य)
सदस्य 6 अल्पसंख्यक बाहुल्य विधान सभा क्षेत्र के वर्तमान विधायक, श्री सुरेन्द्रनाथ सिंह, मान. विधायक- भोपाल.
सदस्य 7 अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन , गृह विभाग
सदस्य 8 अपर मुख्य सचिव मध्यप्रदेश शासन , वाणिज्य उद्योग एवं रोजगार विभाग
सदस्य 9 अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन , तकनीकी शिक्षा एवं विकास विभाग 575
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 फरवरी 2016
भाग 1 ]
सदस्य 10 अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन , पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा सामाजिक न्याय विभाग .
सदस्य 11 अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग
सदस्य 12 अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन , स्कूल शिक्षा विभाग
सदस्य 13 प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , महिला एवं बाल विकास विभाग
सदस्य 14 प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन , नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
सदस्य 15 प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग
सदस्य 16 आयुक्त पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण मध्यप्रदेश
सदस्य 17 प्रबंध संचालक, पिछड़ा वर्ग तथा वित्त एवं विकास निगम मध्यप्रदेश
18 पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधि/( जि.पं. अध्यक्ष एवं जि.पं. सदस्य ) ( 3 सदस्य )
सदस्य 1. श्रीमती रचना महेन्द्र ( शेरू ) अध्यक्ष , जिला पंचायत भोपाल
सदस्य 2. श्रीमती उर्मिला मरेठा अध्यक्ष जिला पंचायत, सीहोर
सदस्य 3. श्रीमती गायत्री देवी पाटीदार अध्यक्ष जिला पंचायत, बुरहानपुर
19 अशासकीय अल्पसंख्यक संस्थाओं के प्रतिनिधि ( 3 सदस्य)
सदस्य 1. श्री अजहर उलहक, अध्यक्ष, आंचल कल्याणकारी सेवा समिति मण्डल शाप नं. 1 खान काम्पलेक्स सनवारा रोड, बुरहानपुर,
सदस्य 2. डॉ. अकील राज अध्यक्ष समर्पण केयर अवेयरनेस एवं रिहेब्लीटेशन सेन्टर 8 नारायण बाग इन्दौर ( ब्रांच आफिस ए-32 अल्कापुरी रतलाम ) .
सदस्य 3. श्री सलीम खान आत्मज जनाब अहमद नूर खान अध्यक्ष मानव विकास एवं कला प्रशिक्षण समिति 24 वार्ड नं. 9 कुरवाई जिला विदिशा मध्यप्रदेश.
-20 अशासकीय संस्थाओं के प्रतिनिधि ( 3 सदस्य)
सदस्य 1. श्री प्रतुल श्रीवास्तव, गुंजन कला सदन 473 टीचर्स कालोनी दीक्षितपुरा जबलपुर म. प्र.
सदस्य 2. श्री विनय अग्रवाल पिता श्री पी. सी. अग्रवालं सदस्य ज्ञान लक्ष्मी वेलफेयर सोसायटी 77, कांतिनगर तानसेन रोड ग्वालियर म. प्र.
सदस्य 3. श्रीमती गायत्री पाटीदार, पत्नि श्री परमानंद पाटीदार अध्यक्ष, वृक्ष जन कल्याण समिति ग्राम सलैया पो. बाबडिया कला जिला भोपाल म. प्र.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मीनाक्षी मालवीया , उपसचिव.
[ भाग 1 576
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 फरवरी 2016
परिवहन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 12 फरवरी 2016
शुद्धिपत्र
क्र. एफ 22-13-2015 - आठ. - शुद्धिपत्र मध्यप्रदेश राजपत्र असाधारण दिनांक 28 दिसम्बर 2015 में प्रकाशित किए गए मध्यप्रदेश मोटरयान नियम, 1994 में नीचे दी गई सारणी के कॉलम ( 1 ) में वर्णित उन शब्दों, अंकों, कोष्ठक तथा चिन्ह के स्थान पर जो कि उक्त सारणी के कॉलम ( 2 ) में वर्णित पृष्ठों तथा पंक्तियों में आए हैं , उक्त सारणी के कालम ( 3 ) की तत्सम्बद्ध प्रविष्टियों में दिए गए शब्द, अंक, कोष्ठक तथा चिन्ह पढ़े जाएं:-
सारणी
राजपत्र के पृष्ठ तथा पंक्तियां जिनमें वे शब्द, अंक, कोष्ठक तथा चिन्ह आए हैं
शुद्ध शब्द, अंक, कोष्ठक तथा चिन्ह जो पढ़े जाएं (3)
(2)
अशुद्ध मुद्रित हुए शब्द, अंक, कोष्ठक तथा चिन्ह (1)
17
1043
चालान अनुज्ञप्ति
शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति एवं चालान अनुज्ञप्ति
1044
14
उप नियम ( 1 क)
उप नियम ( 1 क) , खण्ड ( चार )
24
1044 ( 1)
applying first time for
applying for learner's licence and
5
1044 (2)
sub rule ( la) clause ( iv) sub rule ( la) in
26
minimum
1044 (2)
minimum 50x90 cm 59x90 cm
अशोक कुमार भार्गव, अपर सचिव.
वित्त विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 20 जनवरी 2016
क्र. 160-3860-2015-ई - चार. मध्यप्रदेश शासन , सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय के ज्ञाप क्रमांक एफ 10-11-2015-1-9, दिनांक 27 मार्च 2015 तथा इस संबंध में आर.सी.व्ही.पी. नरोन्हा प्रशासन अकादमी मध्यप्रदेश भोपाल के ज्ञाप क्रमांक 3088-01- वि.प.प्र.- ओ.एस.डी. - 2015, दिनांक 14 मई 2015 के प्रकाश में संचालनालय कोष एवं लेखा मध्यप्रदेश के वर्तमान में प्रचलित परीक्षा नियमों अर्थात् " संचालनालय कोष एवं लेखा विभागीय परीक्षा नियम 2014 " ( जो 30 जून 1996 से लागू है ) को राज्य शासन एतद्वारा अधिक्रमित करते हुए तत्काल प्रभाव से नवीन व्यवस्थायें निम्नानुसार लागू करता है: -
1.
मध्यप्रदेश वित्त सेवा ( सीधी भर्ती ) , अधीनस्थ लेखा सेवा ( सीधी भर्ती ) तथा लेखा प्रशिक्षण प्राप्त कर्मचारियों के लिये अब एक साथ प्रतिवर्ष अक्टूबर नवम्बर माह में विभागीय परीक्षा का आयोजन किया जावेगा. परीक्षा की तिथि तथा कार्यक्रम घोषित करने के अधिकार आयुक्त कोष एवं लेखा को होंगे वे जुलाई/ अगस्त माह में परीक्षा कार्यक्रम घोषित करेंगे.
577
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 फरवरी 2016
भाग 1 ]
2. सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को इस परीक्षा में सम्मिलित होने के केवल 2 ही अवसर मिलेंगे. सीधी भर्ती के परीवीक्षाधीन अधिकारियों को इन 2 अवसरों में विभागीय परीक्षा न्यूनतम निर्धारित अंक से उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा.
3. इस परीक्षा में केवल एक प्रश्न पत्र 3 घंटे का अधिकतम 200 अंकों का होगा प्रश्न पत्र में 20-20 अंक के कुल 10 प्रश्न होंगे सभी प्रश्न करना अनिवार्य होगा.
4. परीक्षा हेतु एक प्रश्न पत्र में कोषालय संहिता, वित्तीय संहिता, वित्तीय अधिकारों की पुस्तिका, मूलभूत नियम, नियम, पेंशन नियम , बजट मैन्युअल, ऑडिट मैन्युअल तथा आई.एफ.एम.आई.एस. से संबंधित ही प्रश्न पूछे जायेंगे , प्रश्न आवश्यकतानुसार लघु स्तरीय/दीर्घ स्तरीय होंगे. इसके साथ - साथ सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक प्रश्न भी पूछे जायेंगे.
5. विभिन्न अभ्यार्थियों के लिये 200 अंकों में से उत्तीर्ण होने के लिये न्यूनतम निर्धारित अंक निम्नानुसार प्राप्त करने होंगे- (अ ) मध्यप्रदेश वित्त सेवा अधिकारी- 120 अंक ( 60 प्रतिशत)
(ब) मध्यप्रदेश अधीनस्थ लेखा सेवा अधिकारी -100 अंक ( 50 प्रतिशत )
(स) लेखा प्रशिक्षण प्राप्त कर्मचारी- 80 अंक (40 प्रतिशत ) (अनसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के अभ्यार्थियों को नियमानुसार 10 प्रतिशत अंकों की छूट होगी ) .
6. परीक्षा के आयोजन के लिये आयुक्त, कोष एवं लेखा को यह अधिकार होगा , कि वह रु. 8700 या 8900 ग्रेड पे के तीन वित्त सेवा अधिकारियों का चयन करेंगे . सेटर्स प्रश्न पत्र की सेटिंग , उसकी स्वयं की सुरक्षा में आवश्यकतानुसार आवश्यक संख्या में कम्प्यूटर प्रिटिंग का कार्य सेटर्स स्वयं करेंगे तथा सील बंद लिफाफे में परीक्षा के एक दिन पूर्व आयुक्त कोष एवं लेखा को गोपनीय तौर पर सौंपेंगे . आयुक्त कोष एवं लेखा कोई भी एक सेट को परीक्षा हेतु उपयोग में लेंगे इसके लिये एक उम्मीदवार हेतु रुपये 20/- प्रति उम्मीदवार की दर से मानदेय होगा. ( उदाहरण- परीक्षा में 100 उम्मीदवार सम्मिलित होने की स्थित में 120 नग में प्रश्न पत्र तैयार कराये जायेंगे तथा 120 नग की दर से ही मानदेय का भुगतान किया जायेगा ) .
7. उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन भी प्रश्न पत्र सेटिंग करने वाला अधिकारी ही करेगा. इसके लिये उसे 25 रुपये प्रति उत्तर पुस्तिका की दर से मानदेय दिया जायेगा.
8. परीक्षा आयोजन के लिये आयुक्त कोष एवं लेखा कम से कम 8700/ - ग्रेड पे के एक अधिकारी को केन्द्राध्यक्ष नियुक्त करेंगे. संभागीय संयुक्त संचालक कोष एवं लेखा भोपाल उप केन्द्राध्यक्ष होंगे . केन्द्राध्यक्ष को रु . 1000/- तथा उपकेन्द्राध्यक्ष को रु. 750/- मानदेय देय होगा .
9 . परीक्षा के प्रवेश पत्र परीक्षा प्रारंभ होने की तिथि के 15 दिन पूर्व विभागीय वेवसाईड में उपलब्ध करा दिये जायेंगे परीक्षार्थी इन्हें डाउनलोड कर ही परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होंगे.
10. परीक्षा का आयोजन सिर्फ भोपाल में रविवार के दिन ही होगा. इसके लिये उपयुक्त स्थल का चुनाव आयुक्त, कोष एवं लेखा द्वारा मनोनीत तीन अधिकारियों द्वारा किया जायेगा . परीक्षा केन्द्र में पर्यवेक्षकों की व्यवस्था आयुक्त, कोष एवं लेखा द्वारा ही की जावेगी . पर्यवेक्षक 6600 ग्रेड पे या उससे अधिक के वित्त सेवा अधिकारी अथवा केन्द्र या राज्य शासन के अन्य विभाग के अधिकारी भी हो सकते हैं केन्द्र या राज्य शासन के अन्य अधिकारी होने की दशा में आयुक्त, कोष एवं लेखा गोपनीय तौर पर उनकी पूर्व सहमति प्राप्त करेंगे. पर्यवेक्षकों को रु. 500/- मानदेय का भुगतान किया जायेगा.
11. परीक्षा परिणाम घोषित करने का पूर्ण अधिकार आयुक्त, कोष एवं लेखा के पास रहेगा . विवाद की स्थिति में अंतिम निर्णय का अधिकार आयुक्त, कोष एवं लेखा को रहेगा..
[ भाग 1 578
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 फरवरी 2016
12. जो उम्मीदवार फेल हो जाते हैं वे परीक्षा परिणाम घोषित होने के 10 दिन के भीतर रुपये 5000/- का कोषालय चालान जमा कराकर पुर्नमूल्यांकन का आवेदन कर सकते हैं आयुक्त कोष एवं लेखा कम से कम 8700/ - ग्रेड- पे का अधिक वेतनमान के 2 वित्त सेवा अधिकारी का संयुक्त दल बनाकर पुर्नमूल्यांकन के आदेश जारी करेंगे पुर्नमूल्यांकन आयुक्त, कोष एवं लेखा की निगरानी में उन्हीं के सम्मुख किया जावेगा.
13 . उपरोक्त परीक्षा नियम में संशोधन के अधिकार माननीय मंत्रीजी के प्रशासकीय अनुमोदन के पश्चात् आयुक्त, कोष एवं लेखा को रहेगा.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिरूद्ध मुकर्जी, सचिव.
राजस्व विभाग
कार्यालय, कलेक्टर, जिला देवास, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग ( भू-अर्जन हेतु मध्यप्रदेश शासन की " आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति " अंतर्गत )
देवास , दिनांक 23 दिसम्बर 2015
क्र. 1783 - भू-अर्जन- 2015.- मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग , भोपाल के पत्र दिनांक 12 नवम्बर 2014 के परिपालन में आपसी सहमति से क्रय नीति के अन्तर्गत निम्नानुसार नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम क्रमांक ( 2 ) में उल्लेखित भूमि धारकों की अनुसूची के कॉलम क्रमांक ( 3 एवं 4 ) अनुसार भूमि सार्वजनिक प्रयोजन हेतु दतूनी नहर परियोजना के अन्तर्गत नहर निर्माण के लिए आवश्यक है:-
अनुसूची
(5 ) ग्राम का नाम - गुडेबल
(6 ) तहसील-कन्नौद
(7 ) जिला- देवास
(8 ) कुल प्रस्ताव- 01 .
अर्जित की जाने वाली भूमि का विवरण (4)
खसरा क्रमांक
(3)
नाम एवं पता (2)
क्रमांक (1)
0.110 हे.
49/1
1 श्री रामोतार पिता घासीराम, निवासी ग्राम गुडेबल, तहसील कन्नौद.
कुल सर्वे नंबर -01 कुल प्रस्ताव-01
उपरोक्त कृषकों की भूमि दतूनी नहर परियोजना के अन्तर्गत ग्राम गुडेबल की उपरोक्तानुसार भूमि कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन विभाग मध्यप्रदेश के पक्ष में क्रय किये जाने पर विचार किया जा रहा है . यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में आपत्ति हो तो वह नियत अवधि ( सार्वजनिक सूचना प्रकाशित होने के दिनांक से 15 दिवस के अंदर ) में आधार सहित कलेक्टर के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर , कार्यालय जिला देवास एवं भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी , कन्नौद के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आशुतोष अवस्थी, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.
579
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 फरवरी 2016
भाग 1 ]
कार्यालय , कलेक्टर, जिला मन्दसौर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग
क्र. 87 -री -1- भू-अर्जन-2016-प्र.क्र. 05-अ-82-2012-13
गरोठ, दिनांक 12 जनवरी 2016 चूकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूचि-1 के पद { 1 } में वर्णित भूमि की अनुसूचि-2 के पद { 2 } में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक्तां है ।
अतः भू- अर्जन पूर्नवासन ओर पूर्नव्यवस्थापन में उचितं प्रतिकर ओर पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निजी भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन की आवश्यक्ता है ।
अनुसूची: - 1
(क) जिला:- मन्दसौर (1 ) भूमि का वर्णन
(ख) तहसील:- गरोठ
(ग) ग्राम: - चिकन्या
(घ) लगभग क्षेत्रफल:- 0.820 हैक्टर
अनुसूची: - 2
क्रं.
प्रभावित कृषक का नाम खसरा नम्बर
2
3 1
866 1 श्यामसिंह पिता कालुसिंह सो. रा.
829 2 गबसिंह पिता माधोसिंह, भगतबाई पिता माधोसिंह , गुमानसिंह पिता हमेरसिंह, फुलबाई बेवा हमेरसिंह सो. रा.
830 3 गबसिंह पिता माधोसिंह, भगतबाई पिता माधोसिंह, गुमानसिंह पिता हमेरसिंह, फुलबाई बेवा हमेरसिंह सो. रा.
828 4 रेखालाई पति गबसिंह सो. रा.
826 5 पप्पुसिंह पिता गोपालसिंह सो. रा.
824 6 गोपालसिंह पिता नवलसिंह सो. रा.
823 7 लक्ष्मणसिंह पिता गोपालसिंह सो. रा.
822 8 गोपालसिंह पिता उदेसिंह सो. रा.
1360
9 मदनसिंह पिता दुलेसिंह सो. रा.
1362
10 कालुसिंह पिता किशनसिंह सो. रा. व रामगोपाल पिता मांगीलाल महाजन
1365
11 भोनीबाई बेवा चम्पा भेरुलाल मांगीलाल पित चम्पा चमार
11
योग
(2)
प्रस्तावित भूमि
कुल भूमिका रकबा
असिंचित
सिंचित
6
4
5
0.000 0.020
0.160
0.470
0.130
0.480
0.000
0.150
0.540
0.000
1.940
0.110
0.000
0.160
1.920
0.000
0.700
0.020
0.000
1.200
0.130
1.250
0.020 0.000
1.50
0.080
0.740
10.29
सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- पावटी चिकन्या से राजस्थान सीमा तक पहुंच मार्ग योजना.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी , उपखण्ड गरोठ के न्यायालय में किया जा सकता है.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 फरवरी 2016
580
मन्दसौर, दिनांक 12 जनवरी 2016
क्र. 85- भू- अर्जन - 2016- प्र.क्र. 03-अ- 82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची-1 के पद ( 1 ) वर्णित भूमि की, अनुसची-2 के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निजी भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन की आवश्यकता है:-
अनुसूची - 1
(क) जिला - मन्दसौर
(1) भूमि का वर्णन :-
(ख) तहसील- गरोठ
(ग)ग्राम - देथलीबुजुर्ग, पिपल्याराजा, पनवाड़ी, साठखेडा
(घ) लगभग क्षेत्रफल - 5.230
अनुसूची - 2
देथलीबुजुर्ग से पनवाड़ी पहुंच मार्ग
प्रभावित भूमि
खसरा नम्बर
प्रभावित कृषक का नाम
स. क्र.
कुल भूमि का रकबा
असिंचित
सिंचित
6
5
4
3
2
1
ग्राम देथलीबुजुर्ग
0.000
0.110
3.150
772
1रोडा पिता भेरूलाल जटिया नि. ग्राम भुमि स्वामी
0.840
755
2फकीरचंद पिता नानुराम रूकमण बाई बेवा नानुराम चव ईशवर बबलु ना.बा. पिता सत्यनारायण अ. पा. कर्ता मातारानी बाई बेवा सत्यनारायण जटिया नि. ग्राम. भुमि स्वामी
1.330
754
3रामलाल पिता सेवा व विनोद दशरथ, पुरालाल ,ललिता बाई पुरीबाई पिता चुपालाल व सीता बाई बेवा चुपालाल जटिया सा.
0.970
753
4राधेश्याम प्रभुलाल पिता नंदराम जटिया नि. ग्राम. भुमि स्वामी
0.280
752
5 हिरालाल पिता भवरलाल गायरी नि. ग्राम. भुमि स्वामी
0.560
750
6 प्रभुलाल पतिा भवरलाल गायरी नि. ग्राम. भुमि स्वामी
0:090
744
7 भवरलाल बाबुलाल पिता नारायण व कस्तुरी बाई बेवा मांगीलाल चमार नि. ग्राम. भुमि स्वामी
0.490
739
0.000
0.120
1.050
815
8 गोविंदराम बालाराम पिता कालुराम व शीला बाई बेवा कालुराम व शांतिबाई सुमित्राबाई पिता हीरा व रूकमण बाई बेवा हीरा जाट नि. ग्राम. भुमि स्वामी
1.060
818
0.060
0.200
3
योग
0.130
10.000
0.560
738
9 भेरूलाल पिता रामलाल कुलमी नि. ग्राम. भुमि स्वामी
1.160
730
10बाबुलाल पिता काशीराम कुलमी नि.गारीयाखेडा भुमि स्वामी
1.180
729
11 बंसतीलाल कुलमी पिता किशनलाल कुलमी नि. ग्राम. भुमि स्वामी
0.050
0.000
0.900
1053
0.120
10.000
2
योग 581
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 फरवरी 2016
भाग 1 ]
12 रमेशचुद्र पिता उकारलाल गायरी नि. ग्राम. भुमि स्वामी 13घनश्याम पिता भारतराम कुल्मी
14 रेवाशंकर पिता भारतराम कुल्मी
15 मांगीलाल नारायण केशुरात पिता सोजी व धापुबाई बेवा सोजी बंजारा सा. देह भुमि स्वामी
16 बंशीलाल पिता परथी बंजारा नि. ग्राम. भुमि स्वामी
योंग
17 बद्रिलाल बसंतीलाल बापुलाल पिता किशन लाल व राम गोपाल पिता कालुराम कंलावती बाई बंवा कालुराम कुलमी नि. ग्राम. भुमि स्वामी
योग
18 जिला सहकारी भूमि विकास बैक "शारा गरोठ 19 रमेशचंद्र पिता पुरालाल कुलमी नि. ग्राम. डलमु मगरा भुमि स्वामी
20 गीता बाई पिता शिवनारायण माली नि. ग्राम. भुमिस्वामी 21 कालुराम पिता भेरूलाल कुलमी नि. ग्राम. भुमि स्वागी 22अम्बा कुमारी पति इंन्द्रमल कुलमी नि. ग्राम. भुमि स्वामी 23 परथी पिता हेमा बंजारा नि. ग्राम. भुमि स्वामी 24बालु बाबु पिता भगा व तुलसी बाई बैंवा भग्गा बंजारा नि. ग्राम. भुनि स्वामी
25 बसंतीलाल बापुलाल पिता किशनलाल व रामगोपाल पिता कालु राम व कलाबाई बेवा कालुराम कुल्मी नि. ग्राम. भुमि स्वामी 26 मांगीलाल पिता परथी बंजारा नि. ग्राम. भुमि स्वामी 27 कैशुराम हजारी नारायण किशन पिता लक्खा व बरदीबाई बेवा लक्खा बंजारा नि. ग्राम. भुमि स्वामी
28मानसिंह बंशीलाल रमेंशं पिता जॅकार व घापुबाई बेवा उँकार गांयरी नि. ग्राम. भुमि स्वामी
29 कन्हैयालाल पिता मांगीलाल गुर्जर सा. देह भुमि स्वामी 30 हीरालाल पिता भँवर बाई गुर्जर सा. देह भुमि स्वामि
योग्
ग्राम पिपल्याराजा
1 फतेराम पिता बालु जाति मीणा नि. ग्राम. भुमि स्वामी
योग
2राधेश्याम राम चंन्द्र गोपाल पिता कारू व नारायणी बाई बेवा कारू प्रभु भागीरथ हरदार बाई पिता भुवाना नानी बाई बेवा भुवाना जाति मीणा नि. ग्राम. भुमि स्वामी
योग
3 हरिसिंह पन्नालाल पिता कारूलाल जाति रावत नि. ग्राम. भुमि स्वामी
4रामनारायण पिता भवरलाल मीणा नि. ग्राम. भुमि स्वामी 728 1.180
0.100
0.000
1.100
723/2
0.100
1.110
723/1
10.000
0.130
2.360 0.000
722
11.470
1133
0.820
1151
2
0.000 0.130
1.720
0.290
0.000
1145
0.050
10.000
1.400
1149
0.400
1147
0.420
0.000
3
10.000 0.110
0.940
1137
3.170
819
820 0.970
0.000
0.310 0.150
821
0.000
2.710
895
0.150
0.620
1047
0.570
1051
0.000
2.290 0.110
1054
0.350
1134 1.470 0.000
1.120
1135
816 0.920
0.670
745
0.680
745
1.880
1.280
0.650
232
0.000
0.050
0.690
259
0.220
260
0.010
0.070
3
0.170
230
0.520
269
0.010
0.040
2
0.000
0.010
0.410
229
0.650
215 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 फरवरी 2016
582
5कालु पिता हीरालाल मीणा नि. ग्राम. भुमि स्वामी 6 बगदीराम हरीसिंह पंन्ना लाल नाथुलाल पिता कालु मीणा नि.. ग्राम.
7 उकारलाल पिता नारायण चमार नि. ग्राम. भुमि स्वामी 8किशनलाल पिता नारायण चमार नि. ग्राम. भुमि स्वामी 9 कालुराम पिता नवल जाती मीणा नि. ग्राम. भुमि स्वामी 10 मोहन लाल पिता रानारायण मीणा नि. ग्राम. भुमि स्वामी 11 जग्नाथ पिता अमरा चमार नि. ग्राम. भुमि स्वामी 12रामलाल पिता अमरा चमार नि. ग्राम . भुमि स्वामी 13बापुलाल पिता रामनारायण मीणा नि. ग्राम. भुमि स्वामी 14शंकर पिता अमरा चमार नि. ग्राम. भुमि स्वामी 15 नानुराम पुरालाल पिता कवर लाल पारवती बाई बेवा कवरलाले शंकर लाल पिता मोखा मीणा नि. ग्राम. भुमि स्वामी
योग
ग्रामपनवाड़ी
1 कवरलाल पिता भवर लाल मीणा
2शिवनारायण पिता वरदीलाल मीणा
3मोहनलाल मदन पिता माधु मीणा
4रतनलाल पिता मगन मीणा
योग
5सत्यनारायण पिता मगन मीणा
योग
6शिवनारायण लक्ष्मीनारायण पिता सीता राम मीणा 7 राधेश्याम पिता नानालाल मीणा
8 घनश्याम पिता बदीलाल लोहार
9श्याम सुंदर पिता बंशीलाल शर्मा
10 मथुरा लाल पिता देवीलाल लोहार
11 उदयराम मथुरालाल शंकर लाल राधेश्याम पिता देव जी लोहार 12रामेश्वर जुवार सिंह पिता पुरालाल मीणा
13 भगीरथ पिता भेंवर लाल मीणा
14 बालु दिनेश पिता भगवान तेली
15 कालुराम पिता देवीलाल नई
16 केशुराम पिता रामलाल मीणा
17 प्रभुलाल पिता मगन मीणा
18 रतन लाल राघुलाल शोभाराम रामेश्वर पिता तैली 19शिवनारायण पिता किशनलाल मीणा
0.640
214
0.740
207
0.140
274/1
0.150
274/2
0.020
273
0.010
0.000
0.380
270
0.000
0.020
0.550
264/1
0.000
0.020
0.540
264/2
0.200
262
0.550
264/3
0.010 2.000 0.040
265
0.130
0.240
0.200
1014
0.010
757/1129
0.090
1015
0.030
1016/1
0.400
1023/2
2
0.010
0.000
0.030
1016/2
0.010
757
0.200
1023/1
3
0.040
765
0.010
0.000
0.020
764
0.010
0.000
763
0.030
0.010
0.000
0.010
1017
0.010
0.000
0.010
1020
0.010
0.000
0.040
756
0.010
1021
0.010
0.000
0.010
1022
0.010
0.000
0.010
755/1131
0.010
0.000
0.010
755
0.010
0.000
0.010
754पै.
0 : 010
0.000
0.020
753
0.020
0.000
734/2 0.200
0.000
0.020
0.450
734/4 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 फरवरी 2016
भाग 1 ]
20अनुप कुमार पिता विरेन्द्र कुमार चौधरी
योग
21 देवीलाल पिता बापुलाल मीणा
22प्रभुलाल पिता हिरालाल मीणा
23शंभुलाल लाल पिता देवीलाल मीणा
24अमित कुमार पिता विरेंन्द्र कुमार चौधरी
योग
25मांगीलाल पिता मगन लाल मीणा
26 तेजकुवर बाई बेवा विरेन्द्र कुमार चौधरी
योग
27 प्रमिला बाई पति रमेशचंन्द्र चौधरी
28जगदीश पिता कालुराम मीणा
29कालुराम पिता बाबुलाल मीणा
30 भागीरथ पिता भवरलाल मीणा
31 प्रभुलाल पिता रामनारायण
32रोशन सुभान अजिज खाजु शरीफ पिता रमजानी पिंजारा सा. साठखेडा
33खाजु पिता अलाबक्ष पिंजारा सा. साठखेडा
34खाजु पिता सुभान पिंजारा सा. साठखेडा
योग
35 मधुसुदन पिता श्यामलाल बैरागी साठखेडा
36 मोहन लाल बदीलाल राचंन्द्र राणंश्याम पिता फकीर चंद कुम्हार सा.
साठखेडा
योग
महायोग ग्राम साठखेडा
1चांद मोहम्मद पिता अर्जिमुल्ला रसुल गुलाम मोहम्मद निजामुदिन हबीब हमीर मुस्ताक एहमद पिता रहिममुला सुगरा लाई बेवा रहिम्मुला इदीबाई पिता रहिममुला सेहजाद पिता रहिनमुला अ. पा. कर्ता मेरोज बेवा रहिममुला नि. ग्राम. भुमि स्वामी
2हाजनबी बेवा मांगु कालु मोहम्म्द पिता उसमान ना.बा. अ.पा. कर्ता माता हाफिजन बेवा उस्मान गुलाम मोहम्मद वाजगनी मो. अलादीन हासम इल्यास एहमद पिता पारबक्ष मो. बापु पिता रोशन शायरा जुबेदा पिता रोशन गुलजार मेमरूदीन इकामउदीन कामरोउदीन मुस्ताक एहमद पिता वलीमो.
3.कालु रफिक मो. पिता शफी मोहम्मद अलांनुर शकुर पिता करिम जाति पिंजारा नि. ग्राम. भुमि स्वामी
4राजेश्वर पिता नारायण गायरी नि. ग्राम . भुमि स्वामी
5 प्रभुलाल पिता नारायण गायरी
6देवीलाल पिता उकारलाल धापुबाई बेवा उकारलाल गायरी नि. ग्राम. भुमि स्वामी
7 एहमदनुर पिता मो. राजु हफिज पिता नबीनुर करीम बाई बेवा मो. व एहसान मजिद पिता खाजु व खातुन बाई बेवा खाजु पिंजारा नि. ग्राम. भुमि स्वामी
महायोग
583
0.000 0.050
0.470
1028
0.020
0.000
0.250
1031
2
0.010
0.000
0.200
1027
0.000
0.030
0.360
1029
0.340
1030
2.530
964
0.000
0.050
0.700
721
0.000
0.120
2
1.780
1036
0.030
0.020
1.660
719
0.310
1035
0.060
0.020
2
0.020
0.100
1.610
720
0.770
710
0.730
709
0.640
1038
0.370
1039
0.900
1102
0.010
0.000
0.870
1101
0.000
0.050
0.920
1099
0.000
0.070
0.130
1092
0.000
0.120
2
0.560
1097
0.600
1096
0.000
0.270 0.030
1093
0.000
0.070
2
0,430
9.740 0.750
0.405
75
0.180
0.000
0.506
159
0.138
78
0.800
144/1
0.030
0.000
0.769
144/2
0.250
144/3
0.849
97
0.010
0.000
0.136
98पे.
2
योग
0.390
0.030
2.868
सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- देथलीबुजुर्ग से पनवाड़ी पहुंच मार्ग.
(2)
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी , उपखण्ड गरोठ (3 )
के न्यायालय में किया जा सकता है.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 फरवरी 2016
584
क्र. 89 -री - 1 - भू-अर्जन-16- प्र. क्र. 08-अ-82-13-14 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची -1 के पद (1) वर्णित भूमि की अनुसूची-2 के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक्ता है ।
अतः भू.अर्जन पुर्नवास ओर पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत यह धोषित किया जाता है की निजी भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन की आवश्यक्ता है ।
अनुसूची - 1
(1) भूमिका वर्णन:- (क) जिला मन्दसौर
(ख) तहसील - शामगढ़
(ग)ग्राम -- छायन, सेमलीहाड़ा
(घ) लगभग क्षेत्रफल- 0.750है.
अनुसूची-2
छायनसे माकड़ीचामुण्डापहुंच मार्ग
स. क्र.
प्रभावित कृषक कानाम 1
2 ग्राम छावन
1मानसिंह पिता बापुलाल सो. रा.
2 मंजू पति सचिन अरोरा निवासी इंदौर
अ सचिन कुमार पिता भारत भुषण मंजु पति सचिन कुमार अरौरा इंदौर
4 मांगीलाल पिता गोपाल बलाई
5 परथीसिंह राधुसिंह बापुसिंह मोतीसिंह पिता भगवानसिंह सो. रा.
योग ग्राम सेमलीहाड़ा
1 देवीसिंह पिता भेरुसिंह सो. रा.
2 डूंगरसिंह पिता लक्ष्मणसिंह केशरसिंह पिता इन्दरसिंह 3 वजेसिंह पिता गुमानसिंह सो. रा.
4 श्रवणसिंह पिता रतनसिंह सो. रा.
5 उमरावसिंह देवीसिंह श्रवणसिंह तेजसिंह पिता रतनसिंह सो. रा.
योग खसरा नम्बर कुल भूमि प्रभावित भूमि का रकबा सिंचित असिंचित 3
4
6
5
305
0.050 0.000 0.580
0.060 0.000 304/1 0.680
304/2
0.070 0.000 0.900
0.120 0.000 0.470
601/1
0.180 10.000 603 1.400
0.480 0.000 4.030
52
0.000 0.040 0.550
152
0.000 0.040 0.200
63
0.000 0.090 0.320
64/1 0.130 0.040 0.000 64/2
0.060 0.000 0.370
0.100 0.170 1.570
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- छायन से माकड़ी चामुण्डा पहुंच मार्ग.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, उपखण्ड गरोठ के न्यायालय में किया जा सकता है .
585
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 फरवरी 2016
भाग 1 ]
क्र. 93-13-16-प्र. क्र. 6-अ-82-12-13
(अन्तर्गत धारा 11 भूमि अर्जन, पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थान के उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम काअधिकार अधिनियम 2013 (क्रं. 30 सन 2013)
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई. अनुसूची क्रमांक 01 में बोलिया से परासली मार्ग योजना तहसील शामगढ़ जिला मन्दसौर की ग्राम पालखंदा, सुरजनानया, सुराखेडी , विशन्या, खेजडिया, नारियाखुर्द , कोटडीअक्खा, परासली दिवान एवं तहसील गरोठ की ग्राम बोलिया , फरन्याखेडी की सड़क निर्माण के लिये आवश्यक्ता है वर्णित भूमिजिसका कृषकवार , सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है ।
अतःभूमि-अर्जन, पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकारी अधिनियम 2013 (क्र. 30 सन् 2013 ) की धारा 11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2 ) की भूमि की अनुसूची ( 1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यक्ता है ।
अनुसूची (1)
तहसील शामगढ़ ग्राम पालखंदा, सुरजनानया, सुराखेडी , विशन्या, खेजडिया, नारियाखुर्द, कोटडीअक्खा, परासली दिवान एवं तहसील गरोठ की ग्राम बोलिया, फरन्याखेडी
विवरण सं. क्र.
2 1
1 ग्राम पालखंदा
2 ग्राम सुरजनानया
3 ग्राम सुराखेडी
4 ग्राम विशन्या
5 ग्राम खेजडिया
6 ग्राम नारियाखुर्द
7 ग्राम कोटडीअक्खा
8 ग्राम परासलीदिवान
9 बोलिया
फरन्याखेडी
10
योग अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (है. )
असिंचित
सिंचित
कुल
5
4
3
1.680 0.330
1.350
1.140 0.300
0.840
0.800 1.880 1.080
0.660 0.220
0.440
0.310 0.140
0.170
0.340 0.000
0.340
0.650 0.270
0.380
0.420 0.180
0.240
0.114 0.113
0.001
0.226 0.106
0.120
7.420 2.459
4.961 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 फरवरी 2016
586
अनुसूची (2)
बोलिया से परासली मार्ग योजना में आने वाली निजी भूमि का विवरण
प्रभावित भूमि स. क्र.
भूमि
खसरा नम्बर
प्रभावित कृषक कानाम
कुल का रकबा
असिंचित
सिंचित
कुल
7
5
6
3
4
(21
1
ग्राम पालखंदा
0.030
0.000
279
0.030
1 राघुसिंह पिता कालु सिंह सौ.रा. निवासी पालखंदा ग्राम भुमि स्वामि
0.500
0.050
280
2 समद बाई बेवा नैन सिह सौ.रा. निवासी पालखंदा ग्राम भुमि स्वामि
0.650
0.050
283
0.600
3 इंदर सिंह पिता रामसिंह व भुली बाई बेवा राम सिंह सौ.रा. निवासी पालखंदा
0.040
373
0.650
0.040
0.000
0.040
374
0.750
0.040
376 0.620
0.100
281
4 नैन सिह पिता देवी सिंह सौ.रा. निवासी विशनिया ग्राम भुमि स्वामि
4.100
0.030
251
0.260
0.030
269
0.250
0.030
0.000
0.030
252
0.550
0.100
284
0.800
5 उमराव सिह पिता अंदर सिंह सौ.रा.निवासी विशनिया ग्राम भुमि स्वामि
0.000 0.070
0.070
289
1.390
6 बगदु कारू नारायण सजन उकार पिता उदा धुरी बाई बेवा उदा अमरा पिता पुरा बागरी सौ.रा. निवासी ग्राम भुमि स्वामि
0.050
0.000
0.050
301
0.300
0.020
0.020
302
0.040
0.000
0.040
268 0.630
7 कान्हा पिता कालु बागरी निवासी ग्राम भुमि स्वामि
0.000 0.050
0.050
290
8 भगवान पिता अमरा बागरी निवासी ग्राम भुसि स्वामि
0.750
0.040
0.000
-0.040
291
9 गांगा पिता अमरा बगदु पिता उदा बागरी निवासी ग्राम भुमि स्वामि
1.490
0.030
0.000
0.030
250
0.290
10 मांगीलाल पिता अमरा बगदु पिता उदा बागरी निवासी ग्राम भुमि स्वामि
0.010
303
0.080
11 बगदु कारू नारायण सजन उकार पिता उदा बागरी निवासी ग्राम भुमि स्वामि
0.010
0.010
306
12 बगत बाई पति दयाराम चमार निवासी ग्राम भुमि स्वामि
0.090
0.030
0.030
0.000
329
0.470
0.040
307
0.100
13 रामा सजन रतन पिता घासीगंगा बाई बेवा धासी चमार निवासी ग्राम भुमि स्वामि
0.020
245
14 अंदर बाई बेवा कांजी सौ. रा. नि. डेंगरखेडी तहसील शामगढ
0.100 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 फरवरी 2016
भाग 1 ]
15 तम्फान सिंह पिता भगवान सिह निवासी ग्राम भुमि स्वामि 16 कारी बाई पिता भगवान सिंह निवासी ग्राम भुमि स्वामि 17 मोतीलाल पिता कालु सिंह निवासी ग्राम भुमि स्वामि 18 रामारतन पिता घासी चमार निवासी ग्राम भुमि स्वामि 19 बगदी राम उकारलाल पिता उदा बागरी निवासी ग्राम भुमि स्वामि 20 रतनलाल पिता घासीं चमार निवासी ग्राम भुमि स्वामि 21 रामलाल पिता नाथुसिंह सौ.रा. निवासी ग्राम भुमि स्वामि 22 गंगाराम पिता राम सिह सौ.रा निवासी ग्राम भुमि स्वामि 23 कालु सिंह सुल्तान सिह रूघनाथ सिंह पुरसिंह पिता उदय सिह निवासी ग्राम भुमि स्वामि
24 चंदर सिंह षिता बापुलाल सौ. रा.निवासी ग्राम भुमि स्वामि 25 कालुसिंह पिता उदय सिंह निवासी ग्राम भुमि स्वामि 26 सुल्तान सिंह पिता उदय सिंह निवासी ग्राम भुमि स्वामि बापुलाल पिता भगवान सिंह निवासी ग्राम भुमि स्वामि 27
28 पुरा पिता रत्ता चमार निवासी ग्राम भुमि स्वामि
29 दाणी सिंह पिता रूघनाथ सिंह निवासी ग्राम भुमि स्वामि
कुलयोग
ग्राम सुरजनानया
1 सोदानसिंह गुमानसिंह उमरावसिंह गोपालसिंह पिता पुरसिंह रतनबाई बेवा पुरसिंह अमरसिंह पिता देवी सिंह सौ.रा. निवासी सुरजना नया ग्राम भुमि स्वामि
2 सोदानसिंह गुमानसिंह उमरावसिंह गोपालसिंह पिंता पुरसिंह रतन बाई बेवा पुरसिंह अमरसिंह पिता देवी सिंह सौ.रा. निवासी सुरजना नया ग्राम भुमि स्वामि
3 सुजानसिंह पिता पुरसिह सौ.रा. निवासी सुरजना नया ग्राम भुमि स्वामि
587 244
0.000
0.050
0.050
0.180
0.100
0.000 0.100
143 *0.800
0.030
0.000 0.030
243
0.070
0.030
0.000
0.030 242 0.110
0.000 0.030
0.030
309
0.340
325
0.020
0.230
326
0.020
0.120
0.030 327
0.030 0.000
0.240
0.000 0.010 0.010 175 0.220
0.040
0.040
173
0.000
0.950
0.020
0.020 0.000
334 0.600
337
0.020 0.000 0.020 0.330
0.000
0.040
0.040 172
0.660
0.000
338
0.010
0.010 0.100
0.000
0.030
0.030 341 0.310
0.010 171/2
0.220
0.000
170
0.020
0.020
0.520
0.030 0.000
169
0.030 0.530
0.010 368 0.410
0.000
155
0.040
0.040 0.310
0.030
0.000
0.030
158
0.380
0.000
156
0.020
0.020
0.070
146
0.020 0.310
0.020 0.000 0.020 145 0.320
0.050 377 0.800
1.350
1.680
0.330
0.280
0.280 245
0.000
1.530
248
0.000 0.170 0.170 2.030
250
0.320 0.000 0.320 1.900 [ भाग 1 588
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 फरवरी 2016
0.120
0.000
0.120
1.410251
4 नवरसिंह रामसिंह पिता हिंदुसिंह सौ.रा. निवासी सुरजना नया ग्राम भुमि स्वामि
0.120
0.000
0.120
1.270252
पर्वतसिंह पिता भुवानीसिंह सौ.रा. निवासी सुरजना नया ग्राम भुमि स्वामि
0.010
0.010
0.000
0.050
276/1
भुमि
6 जनसबाई पिता तेजसिंह सौ.रा. निवासी सुरजना नया ग्राम स्वामि
0.010
0.010
0.000
0.040
276/2
7 कुशाल बाई पिता तेजसिंह सौ.रा. निवासी सुरजना नया ग्राम भुमि स्वामि
0.020 0.020
277
8 कालुराम राधेश्याम पिता नाथुलाल व अमर लाल पिता दत्ता कुम्हार सौ.रा. निवासी सुरजना नया ग्राम भुमि स्वामि
0.030
0.030
0.000 .
278 0.110
9 नरवरसिंह राम सिंह पिता हिंदुसिंह सौ.रा. निवासी सुरजना नया ग्राम भुमि स्वामि
0.030
0.030
279
10 गुमानसिंह पिता पुरसिंह सौ.रा. निवासी सुरजना नया ग्राम भुमि स्वामि
0.010
0.010
280
11 पर्वतसिंह पिता भुवानीसिंह सौ.रा. निवासी सुरजना नया ग्राम भुमि स्वामि
0.020
0.020
0.000
0.090
288
12 भेरूसिंह बलवंत पिता रूघनाथ सौ.रा. निवासी सुरजना नया ग्राम भुमिस्वामि
1.140
0.300
0.840
कुलयोग
ग्राम सुराखेडी
0.080
0.080
555
1.530
0.000 1 श्यामसिह डुंगर सिंह
0.060
0.060
609
0.580
पिता धुलसिंह गंगा बाई बेवा धुलसिंह सौ.रा. निवासी ग्राम भुमि स्वामि
0.080
0.000
0.780
743
0.080
0.060
698 1.150
2 गंगाराम पिता भुरू सिंह सौ.रा. निवासी ग्राम भुमि स्वामि
0.010
0.010
0.000
620 0.100
0.020
695 0.310
0.000
0.030
0.030
0.380
556
3 भवर सिंह पिता रामसिंह सौ.रा. निवासी ग्राम भूमि स्वामि
0.080
0.000
0.080
1.720
619
4 श्याम सिह धुलसिंह पिता पर्वत सिंह सौ.रा. निवासी ग्राम भुमि स्वामि
0.000 0.020
0.020
594 0.310
0.040
0
0.040
0.430
608
5 चैनसिंह पिता भेरूसिंह सौ.रा. निवासी ग्राम भुमि स्वामि
0.010
0
0.010
0.940
558
0.010
0.010
0.000
0.920
605
0.020
0.020
0.000
0.030
782
0.080
0
0.080
600
0.340
0.100
0.100
0.000
0.690
599
0.080
0.080
0.000
560 1.140
6 सरतान सिंह पिता उदय सिंह सौ.रा. निवासी ग्राम भुमि स्वामि
0.040
0.000
0.040
607 0.440
राघुसिंह पिता चुदन जी सौ.रा. निवासी ग्राम भुमि स्वामि
7
0.100
0.000
0.100
569 2.010
0.100
0.000
0.100
726
1.070
0.020
0.020
0.000
0.070
785 589
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 फरवरी 2016
भाग 1 ]
670
0.020
0.690
8 भगवान सिंह पिता भुपानी सिंह गंगा बाई बेवा भुवानी सिंह सौ.रा. निवासी ग्राम भुमि स्वामि
0.010
789
0.010
0.020
571
0.690
9 गुमान सिंह पिता भुवानी सिंह सौ.रा. निवासी ग्राम भुमि स्वामि
0.020
572
0.000
0.700 0.020
10 तेज सिंह पिता भुवानी सिंह सौ.रा. निवासी ग्राम भुमि स्वामि
596/1
0.020
0.370
596/2 0.500 0.020
11 दुलेसिंह पिता देवीसिंह सौ.रा.निवासी ग्राम भुमि स्वामि
0.100
606
0.100
1.040 0.000
12 चंदर सिंह दुलेसिंक पिता देवीलाल हेंमत बाईबेवा देवीलाल मुन्ना बाई बेवा सरतानसिंह सौ.रा. निवासी ग्राम भुमि स्वामि
0.020
0.020
777
0.030 0.030
793
0.010
0.000
590 0.120 0.010
13 दुलेसिंह पिता भेरूसिंह सौ.रा. निवासी ग्राम भुमि स्वामि
587
0.010
0.160
14 सरदार सिंह पिता उदय सिंह सौ.रा.निवासी ग्राम भुमि स्वामि
गुमान सिह पिता भेरूसिंह सौ.रा. निवासी ग्राम भुमि स्वामि
588
0.020
15
0.160
0.000 0.020
0.020
589
0.120
0.000
601
0.030
0.030 16
0.350
सिधुसिंह विक्रमसिंह मदन सिंह पिता उकार सिंह सौ.रा. निवासी ग्राम भुमि स्वामि
0.000 0.040
602
0.040
0.480
17 चंदरसिंह पिता देवीलला सौ.रा. निवासी ग्राम भुमि स्वामि
725
0.030
0.270
0.020
574
0.020 पुरसिंह पिता भेरूसिंह सौ.रा.निवासी ग्राम भुमि स्वामि
0.000
18
0.140
0.000
0.010 उमरावसिंह पिता भेरूसिंह सौ.रा. निवासी ग्राम भुमि स्वामि
0.010 19
473
0.140
0.040
0.040
462
0.440
20 शक्कुबाई बेवा भेरूसिंह सौ.रा. निवासी ग्राम भुमि स्वामि
0.010 0.010
749
0.010
460
0.010 21 रामसिह चैनसिंह. महरबान सिह पिता नाथुसिंह सौ.रा. निवासी ग्राम भुमि स्वामि
0.020
457
0.000
0.020
0.060
458
0.000
0.020
0.020 22 उकार सिह पिता भेरूसिंह सौ.रा. निवासी ग्राम भुमि स्वामि
0.110
750
0.010 0.010 23 कालुसिंह पिता हिंदसिंह सौदान सिंह पिता करण सिंह श्याम सिंह पिता करण सिंह अ.पा. कर्ता माता सुरज बाई व सुरज बाई बेवा करण सिंह गुमान सिंह पिता जोरावर सिंह सौ.रा.निवासी ग्राम भुमि स्वामि
0.040
0.040
747
0.000
0.330
24 नैन सिह पिता दुलेसिंह सज्जनसिंह पिता चंदर सिंह सौ.रा.निवासी ग्राम भुमि स्वामि
724
0.030
25 नैन सिह पिता दुलसिंह धाना बाई पति पति दुले सिह
0.280
:
0.010
0.010
781
26 गबसिंह पिता किशनलाल सौ.रा. निवासी ग्राम भुमि स्वामि
0.010 0.010
790
लाभुबाई पति गुमान सिहं सौ.रा. निवासी ग्राम भुमि स्वामि.
27
0.040
0.000
0:040
794
0.100
28 गोपाल सिंह पिता धुलसिंह अनंत बाई बेवा धुलसिह सौ.रा. निवासी ग्राम भुमि स्वामि
0.030
0.000
0.030
745 0.160
0.040
0.040
0.000
0.080
746 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 फरवरी 2016
590
सरतान सिह पिता उदय सिंह सौ.रा.निवासी ग्राम भुमि स्वामि 29
गुमान बाई पति सुल्तान सिह सौ.रा. निवासी ग्राम भुमि स्वामि ३४
कुलयोग
ग्राम विशन्या
1 उमराव सिंह पिता दाणी सिंह सौ.रा. निवासी ग्राम भुमि स्वामि 2 उमराव सिंह पिता दाणी सिंह सौ.रा. निवासी ग्राम भुमि स्वामि 3 छतर सिह पिता दाणी सिंह सौ.रा. निवासी ग्राम भुमि स्वामि 4 दुलेसिंह फतेसिह पिता पुर सिंह सौ.रा. निवासी ग्राम भुमि स्वामि 5 रामलाल उदय सिंह पिता पुरसिंह सौ.रा. निवासी ग्राम भुमि स्वामि 6 दाणीसिंह पिता किशनलाल सौ.रा. निवासी ग्राम भुमि स्वामि 7 डॅकारलाल पिता परथे सिंह सौ.रा. निवासी ग्राम भुमि स्वामि 8 देवास बाई पति रामसिह सौ.रा. निवासी ग्राम भुमि स्वामि 9 श्यामसिह शिवलाल पिता पुरसिंह व धापु बाई बेवा पुर सिंह सौ.रा. निवासी ग्राम
10 करण सिंह पिता चंदर सिंह सौ.रा. निवासी ग्राम भुमि स्वामि 11 करण सिंह पिता चंदर सिंह सौ.रा. निवासी ग्राम भुमि स्वामि 12 गोपाल सिंह पिता अमर सिंह सौ.रा. निवासी ग्राम भुमि स्वामि सोदान सिंह पिता अमर सिंह सौ.रा. निवासी ग्राम भुमिस्वामि 13
उकार सिंह पिता रामसिंह सौ.रा. निवासी ग्राम भुमि स्वामि 14
चैनसिंह पिता दाणी सिंह सौ.रा. निवासी ग्राम भुमि स्वामि 15
कुलयोग
ग्राम खेजडिया
1 रतनसिंह पिता दुलेसिंह सौ. रा. निवासी खाईखेडा 2 किशन लाल पिता मोंतीलाल सौ. रा.निवासी खेजडिया 3
शिवलाल पिता निर्भय सिंह सौ. रा.निवासी खेजडिया 4 राज कुवँर बाई मुन्ना बाई पिता रतन सिंह सौ. रा . निवासी खेजडिया
0.070
0.000
0.070
0.770
744
0.010
0.010
0.000
746 0.060
1.880
0.800
1.080
0.040 310 0.100
0.030
0.030
0.000
0.700
311
0.010
0.010
0.000
1.150
312/1
0.060 0.060
0.000
0.700
307
0.040 0.510
306
0.080 312/2 1.150
0.000 0.030
0.030
0.350
303
0.030 0.350
302
0.030 302
0.380
0.040
0.450
313
0.050
0.420
314
0.070
0.000
0.070
0.290
299/2
0.000 0.040
0.040
299/1 0.880
0.040
315 0.320
0.000 0.070
0.070
316 0.890
0.660
0.220
0.440
0.060 245/1 0.810
0.060
0.000
0.060
0.460
277
0.020
0.020
246
0.020
0.020
0.000
247
1.770
0.020
0.000 0.020
0.810
249/1
0.040
0.000
0.040
252
2.210
0.020
0.000
0.020
257
1.760
0.020
0.020
0.000
0.800
249/2 591
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 फरवरी 2016
भाग 1 ]
5 कचरू सिंह मान सिंह पिता हरिसिंह सौ. रा.निवासी खेजडिया 6 किशनलाल पिता मोतीलाल शंकर सिंह विक्रम सिंह मदन सिंह पिता मानसिंह राजाबाई बेवा मानसिंह सौ. रा.निवासी खेजडिया 7 दाणीसिंह पिता दुले सिंह सौ. रा . निवासी खेजडिया
कुलयोग
ग्राम नारियाखुर्द
1 अमरसिंह पिता बसंनसिंह सौ. रा .
2 मेहरबान सिंह पिता मांगीलाल
3 कालुसिंह उमराव सिह पिता जोरावरसिंह व वसन बाई बेवा जोरावर सिंह व कालीबाई बेवा पुरसिंह
4. राघुसिंह पिता हरिसिंह सौ.रा.
5 नारायण सिंह पिता भंवरसिंह सौ.रा.
6 फॅतेसिंह पिता लाल सिंह सौ. रा.
7 भवॅरसिह पिता लाल सिंह सौ. रा.
8 मांगीलाल पिता भुवानी सिंह
9 दलेसिंह पिता हरिसिंह
10 मांगुबाई बेवा विजयसिंह
जोरावर सिंह पिता पुरसिंह
11
12 भुवानी सिंह पिता नैनसिंह पिता बापुलाल
13 धुरीबाई पति हरिसिंह
:
14 दाणीसिंह पिता हरिसिंह
15 रूघनाथ सिंह पिता देवजी
16 मुन्नाबाई पति मान सिंह
253/1
0.000 0.010 0.360 0.010
275
0.010
0.410
276
0.000
0.030
0.030 0.500
0.170 0.140 0.310 167
0.020 0.000
0.850
0.020 164
0.010
0.560
160
0.010
0.570
159
0.000
0.350 0.010
0.010 169
0.020
1.050
0.010
0.250
0.010 158
0.000
127
0.100 0.030
0.000 0.030 149 0.240 0.030
232
0.010
0.290
0.000 0.010 146 0.370 0.010
0.000
128
0.010
0.010 0.100
230
0.000
0.010
0.310
0.010 148 0.180 0.010
0.010 0.000
235
0.640
0.010 127/2 0.100 0.010
0.000 0.010 127/1
0.010
0.130
0.000
115 0.480 0.010
0.010 176
0.010 0.000 0.010 0.830
0.000 0.010 178
0.440 0.010
236
0.860 0.010 0.000 0.010
0.000
206
0.010
0.170
0.010 207
0.000 0.010 0.080 0.010
0.000
208 0.620 0.010
0.010
0.000
231
0.430 0.010
0.010
0.000
239/4
0.010
0.010 0.190
0.000
242
0.600 0.010
0.010 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 फरवरी 2016
592-
17 गौपालसिंह पिता उदय सिंह
कुलयोग
ग्राम कोटडीअक्खा
1 रामसिंह जोरावर सिंह सुल्तानसिंह पिता पुर सिंह सौ. रा. नि. नारिया खुर्द
2 भेरूसिंह पिता अमरसिंह सौ. रा. नि. कोटडी आक्खा 3 शामुबाई पति शिवसिंह सौ. रा . नि. खेरखेडी
4 अमर सिंह पिता मेहताबसिह सौ. रा. नि. कोटडी आक्खा 5 सोदानसिंह रनजित सिंह पिता किशनलाल सौ. रा. नि. कोटडी आक्खा
6 गंगाराम पिता पुरसिंह सौ. रा. नि. कोटडी आक्खा 7 नेपालसिंह पिता दुलेसिंह सौ. रा. नि. कोटडी आक्खा 8 प्रेमकुवर बाई पति तेजसिंह सौ. रा . नि. कोटडी आक्खा 9 फुलबाई बेवा हिदुसिंह हरिसिंह पिता हिंदुसिंह सौ. रा. नि. कोटडी आक्खा
10 बापुलाल पिता सरूप जी सौ. रा. नि. कोटडी आक्खा 11 भुवानीसिंह अर्जुनसिह तेजसिह पिता रूपसिंह सौ. रा. नि. कोटडी आक्खा
12 नारायण सिंह गोपालसिंह पिता मांगीलाल शंकर बाई बेवा मांगीलाल सौ. रा. नि. कोटडी आक्खा
13 मानसिह पिता करणसिंह चतरबाई बेवा करणसिंह सौ. रा. नि. कोटडी आक्खा
14 भरतबाई पति तुफानसिंह सौ. रा. नि. कोटडी आक्खा 15 कालुसिंह पिता स्वरूपसिंह सौ. रा . नि. कोटडी आक्खा 16 तुफानसिंह उमरावसिंह शम्भुसिह नारायणसिंह पिता कालुसिह सौ. रा. नि. कोटडी आक्खा
17 दुलेसिंह पिता शिवलाल सौ.. रा. नि. कोटडी आक्खा 18 पुरसिंह पिता भेरूसिंह सौ. रा. नि. कोटडी आक्खा रामसिंह पिता पुरसिंह सौ. रा. नि. खेरखेडी
19
कुलयोग
ग्राम परासलीदिवान
1 श्याम कुवर पति सुरेशसिंह राजपुत निवासी एरिया 2 अर्जुनसिंह करण सिंह पिता कालुसिंह रा.नि. परासली दीवान
[भाग 1 240
0.250 0.010 0.000 0.010
0.010 0.460 0.010 0.000
243
0.340 0.000 0.340 28371
0.050 1.000 0.030 0.020
283/2
0.000
0.250
0.010 0.010 283/3
0.010 0.010 0.250 0.000
277
0.040 0.010 0.050 3.530
298/2
0.000 0.020 0.220 0.020
299
0.010
0.190
301
0.020 0.010
0.550
0.030 346/1 0.080 0.030
346/2 0.280
0.000
0.040
0.040 344
0.010 0.160
350/1 0.490 0.020 0.010 0.030 345
0.000
0.170
0.010 0.010 379
0.020 0.010
0.030 0.110
381/2
0.040
0.560
0.020 0.060 407 0.640 0.010 0.010 0.020 408
0.600 0.000
0.020
0.020
375/1
0.010
0.100
375/2
0.010 0.000 0.010 0.090
375/3
0.010
0.090
376 0.720 0.030 0.010 0.040 0.650 0.000
0.030
0.030
377
351
0.040 0.000
1.100
0.040 378
0.000 0.030 0.030 0.490
0.000
348
0.030 0.650
0.030
349 0.580 0.000
0.020
0.020
0.270 0.650
0.380
8
0.040
0.000
0.040 1.950
9
0.030 0.020 0.050 1.910 593
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 फरवरी 2016
भाग 1 ]
0.060
0.020
0.040
14
2.410
संजनसिंह पिता पुरसिंह रा.नि. परासली दीवान
3
0.020
0.010 0.010
16 2.000
4 बन्नेसिंह पिता भवरसिह रा.नि. परासली दीवान
0.070
0.040
0.030
38
2.810
0.140
0.040
37
0.100
5. गजेन्द्रसिंह पिता महेंन्द्र सिंह रा.नि. परासली दीवान
3.190
0.040
0.010
0.030
23
1.520
6 कविता बाई पति नरेंद्र कुमार ओम कुमारी पति महेंद्रसिह यादव नि.शामगढ :
0.420
0.180
0.240
कुलयोग
ग्राम बोलिया
0.001
0.000 0.001
302 0.004
1 बद्रीलाल दिनेश मंगला बाई कृष्णा बाई पिता बालाराम शांति बाई बेवा बालाराम रंगारा नि. बोलिया
0.003
0.000 0.003 2 मदनलाल पिता राधा किशन महाजन नि. बोलिया
0.109
294
0.001
0.000 0.001
0.085
291
3 सोहनलाल रमेशचंद्र दिनेश चंद्र पिता पुनमचंद्र भावसार नि. बोलिया
0.097
293
0.000 0.097
0.097
0.001
0.000 0.001
290 0.012
0.001
0.000
0.001
280 0.146
4
0.000 0.004
0.251
0.004
264/1
कैलाश पिता नंदा कुम्हार नि. बोलिया
0.004 5
0.004
0.000
0.251
264/2
गोर्वधन रमेश पिता रामलाल कुम्हार नि. बोलिया
0.002
0.000
0.223
6 राजीबाई बेवा मन्नालाल जैन नि. बोलिया
265
0.002
0.114
0.113
0.001
कुलयोग
ग्राम फरन्यखेडी
0.014
0.014
0.000
0.911
279/3
1 गुड्डी बाई पति मदन सिह
279/2
0.000 0.012 0.012
0.911
2 गुड्डी बाई पति मदन सिह
0.018
279/1
0.000
3 भेरूसिह पिता फतेसिह
1.618
0.018
0.012 0.012
0.000
0.012
4 मांगीलाल मानसिंह पिता भेरूसिह
254
0.001 5 नैनसिह पिता भंवर सिह
0.000
0.001
255/1 0.012
0.000 0.002 0.002
244 0.061
6. रामसिंह पिता बापूलाल
0.000 0.001 0.001
257
0.077
7 भागु बाई बेवा कालुसिंह रामसिंह नारायण सिंह पिता कालुसिंह
0.002
256
0.002
0.061 0.000
8 राचंन्द्र पिता पुर सिंह
1
9
0.000 0.001 0.001 मांगीलाल पिता ओंकारलाल
0.020
258
0.004
243
0.000
0.004
0.073
10 नरवर सिह इंदरचिंह श्यामसिंह रामसिंह पिता राघुसिंह पुराबाई बेवा राघुसिंह
0.001 11 भवर सिंह प्यार जी
242
0.001
0.000
0.033
0.000 0.001 0.001
241
0.061
12 जतनबाई बेवा भगवान सिंहभेरूसिंह तेजसिंह रामसिह सुजानसिंह मदनसिंह पिता भगवान सिंह
0.001 0.001 13 मांगीलाल पिता ओंकारलाल
258
0.000
0.001 14 शिवसिंह पिता ओंकारलाल
0.001
0.049
261
0.001
0.000
0.001
0.025
262
15 सुल्तान सिंह पिता भवरसिंह [भाग 1 594
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 फरवरी 2016
263
नाथुसिंह पिता देवीसिंह
16
0.001 0.001
0.000
265/1
बापुलाल राघुसिंह पिता
0.001 17
0.039
0.001 18 गिरवरसिंह
267
0.000 0.001
0.020
0.001 19 चंदर सिंह पिता भैंरूसिंह
268/0.085
0.000 0.002
0.085
0.002 20 शिवलाल पिता अंन्दर सिंह
239/1
0.000 -0.001 0.001
0.025
21 भवरसिह पिता प्यार जी
268
0.000 0.001
0.085
0.001 22 शवलाल पिता इंदर सिह
270
0.000 0.003
0.081
0.003
0.000
170
0.001 0.001 23
0.036
नरवरसिंह इंदर सिंह श्याम सिह रामसिंह पिता राघुसिंह पुराबाई बेवा राघुसिंह
24
279/4
0.000 0.010
0.911
0.010 मांगीलाल गोपीसिंह पिता प्यार सिंह संम्पत बाई बेवा प्यार सिंह अर्जुन सिंह मेरबान सिंह पिता पुरसिंह भगवती बाई बेवा पुरसिंह
131/2
0.004
25
0.068
फतेसिंह प्रतापसिंह गोपाल सिंह पिता कालुसिंह सरतानबाई बेवा कालुसिंह
26 भेरूसिंह तेजसिंह पिता वजेसिंह
0.004
0.068
131/1
27 सुजानसिंह गोपाल सिंह बिशनसिंह पिता गोपाल सिंह
111
0.003 0.000
0.267
0.003 28 रामलाल पिता पुरसिंह
0.004
113 0.360
29 मांगीलाल पिता उकारसिंह
130/1
0.001
0.107
30 शिवसिंह पिता उकारलाल
0.001
130/2 0.132
108
31 इंदशीह पिता राघुसिंह
0.279 0.006
107
0.000
32 नरवरसिंह इंदरसिंह श्यामसिंह रामसिंह पिता राघुसिंह
0.279
33 श्यामसिंह पिता राघुसिंह
81/1 0.696 0.006
34 तेजसिंह पिता भगवान सिह
82/2
0.010 0.000
0.819
0.010 सुल्तान सिंह पित भवरसिंह
35
0.000
59
0.001
1.364
0.001
55
36 बाबुलाल राघुसिंह पिता गिरवर सिंह
0.000
0.004
0.401
0.004
69/2
0.006 0.000 37 श्यामसिंह पिता राघुसिंह
0.250
0.006
69/3
0.006 0.000 0.006 38 इंदरसिंह पिता राघुसिंह
0.250
कालुसिंह पिता श्यामसिंह
39
54/6
0.004 0.000
0.625
0.004
54/5
0.006 0.000 40 श्यामसिंह पिता राघुसिंह
0.006
1.238
67/3
0.008 0.000
0.337
0.008 41 माधुसिंह इंदरसिंह श्यामसिंह रामसिंह पिता राघुसिंह पुराबाई बेवा राघुसिंह
0.000
42/3
0.012
1.092
0.012 42 उमरावसिंह पिता बापुलाल सरदार बाई बेवा बापुलाल रामकोशल बाई बेवा कालुसिंह
43 कैलाश पिता फेंतेसिंह सरदार बाई बेवा फतेसिंह
0.000
41
0.494
0.010
0.010 595
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 फरवरी 2016
भाग 1 ]
शम्भुसिंह श्यामसिंह पिता रामचंद्र
44
62
0.401 0.000
0.003
0.003 45. शम्भुसिंह श्यामसिंह पिता रामचंद्र
0.005
40
1.570
सुजानसिंह गोपाल सिंह किशनसिंह पिता जोरावर सिंह
46
15
0.006
1.813
12/2 1.421 0.002
47 इंदरसिंह पिता राघुसिंह
13
0.003
0.275
राघुसिंह पिता गिरंवर सिंह
48
29
0.000
0.012
0.012
0.938
गोरधनसिंह सुल्तानसिंह तुफान सिंह पप्पुसिंह श्याम सिह पिता मांगीलाल सीता बाई बेवा मागीलाल नानी बाई बेवा भुवानी सिंह
49
कुलयोग
0.106 0.226
0.120
नोट. - भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी , उपखण्ड गरोठ के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, स्वतंत्र कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर , जिला राजगढ़ ( ब्यावरा ) , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
राजगढ़, दिनांक 11 फरवरी 2016 प्रकरण क्रमांक 1291-अ-82-2015-2016
(अंतर्गत धारा-19 भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रप्तिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (कं.30 सन् 2013 ) चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची में पाड़लियाखेड़ी तालाब परियोजना तहसील राजगढ़ जिला राजगढ़ के लिए आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है । सार्वजनिक प्रायोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कं.30 सन् 2013 ) की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची की भूमि में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।
-: अनुसूची:-
पाड़लियाखेड़ी तालाब के डूब क्षेत्र में शेष प्रभावित भूमि: ग्राम रसूलपुरा
रकबा
प्रभावित भूमि
खसरा नंबर
स.क.
प्रभावित कृषक का माम
असिंचित
सिंचित
कुल भूमि
6
7
5
4
3
2
1
0.195
0.000
0.195
0.367
551/2
1 नाथूलाल पिता मांगीलाल जाति बलाई निवासी ग्राम भू-स्वामी
0.102
0.000
0.102
0.215
552
0.297
0.000
0.297
0.582
2
0.297
0.000
0.297
2
0.582
ग्राम रसूलपुरा का महायोग:-
भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी ( राजस्व ) , राजगढ़ , जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
तरूण कुमार पिथोड़े , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
596
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 फरवरी 2016
विभाग प्रमुखों के आदेश
कार्यालय , कलेक्टर, जबलपुर, मध्यप्रदेश
जबलपुर , दिनांक 11 दिसम्बर 2015
क्र. 11585 ए- स.अ. ( का. ) - 2015.- मध्यप्रदेश शासन , सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना क्र. एम-3-2-1999-1-4 भोपाल , दिनांक 30 मार्च 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं , शिव नारायण रूपला, कलेक्टर, जबलपुर, कैलेण्डर वर्ष 2016 में जबलपुर जिले के लिये निम्नलिखित तिथियों को पूरे दिवस के लिये स्थानीय अवकाश घोषित करता हूं: -
क्र.
त्यौहार का नाम
रिमार्क
दिन
स्थानीय अवकाश
की तारीख
(2)
(1)
1
(3)
(4)
(5)
गुरुवार
24मार्च, 2016
होली ( धुरैड़ी का दूसरा दिन ) 2
संपूर्ण जिला
सोमवार
संपूर्ण जिला 10 अक्टूबर, 2016
दशहरा दुर्गा नवमी
3 दीपावली ( दीपावली का दूसरा दिन )
सोमवार
संपूर्ण जिला 31 अक्टूबर, 2016
शिव नारायण रूपला, कलेक्टर.
कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं रिटर्निंग आफिसर , निर्वाचन क्षेत्र क्र. 178, छतरपुर, मध्यप्रदेश
छतरपुर , दिनांक 21 दिसम्बर 2015
क्र. 1119 - आ.का. - मण्डी उप निर्वा.- 2015.- एतद्वारा सूचित किया जाता है कि कृषि उपज मण्डी समिति 178 - छतरपुर, जिला छतरपुर के लिये निम्नानुसार कृषक सदस्य निर्वाचित घोषित किये गये हैं:-
निर्वाचित सदस्य का नाम क्रमांक
निवास का पूरा पता
पद जिसके लिये निर्वाचित हुए
(2)
(1)
1
(4)
(3)
कृषक सदस्य
दिनेश कुमार पटैरिया 05- धमौरा.
निवासी ग्राम-26 ढिलापुर ( रामपुर) , तहसील व जिला छतरपुर, म. प्र.
डी. पी. द्विवेदी, रिटर्निंग आफिसर एवं अनु. वि. अधि. ( मण्डी) .
कार्यालय, कलेक्टर, मण्डला, मध्यप्रदेश
मण्डला, दिनांक 22 दिसम्बर 2015
क्र. ए.एस.सी. - 2015-1056 .- मध्यप्रदेश शासन , सामान्य प्रशासन विभाग , भोपाल की अधिसूचना क्र. एफ-3-2-1999-1-4, भोपाल, दिनांक 30 मार्च 1999 के अधीन प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, मैं, लोकेश कुमार जाटव, कलेक्टर, मण्डला, वर्ष 2016 में मण्डला जिले के लिये निम्नांकित तिथियों को संपूर्ण दिवस के लिये स्थानीय अवकाश घोषित करता हूं:-
दिनांक
क्र.
(2)
(1)
24मार्च 2016 .
1
2
10 अक्टूबर 2016 3
31 अक्टूबर 2016 उक्त अवकाश बैंकों, कोषालयों/उप कोषालयों के लिये लागू नहीं होंगे.
स्थानीय अवकाश का नाम
दिन
(4)
(3)
होली का दूसरा दिन ( बसंतोत्सव ) गुरुवार
दशहरा ( महानवमीं )
सोमवार
सोमवार
दीपावली का दूसरा दिन
लोकेश कुमार जाटव, कलेक्टर.
597
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 फरवरी 2016
भाग 1 ]
कार्यालय , कलेक्टर, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश
झाबुआ , दिनांक 4 जनवरी 2016
क्र. 94- व.लि.1-2016.- सामान्य पुस्तक के परिपत्र 02 के अनुक्रमांक 04 के नियम 08 तथा मध्यप्रदेश शासन , सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय , भोपाल की अधिसूचना एम-3-2-1999-1-4, भोपाल, दिनांक 30 मार्च 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, डॉ. अरूणा गुप्ता, कलेक्टर, जिला झाबुआ वर्ष 2016 के लिये सम्पूर्ण जिला झाबुआ की सीमा क्षेत्र हेतु निम्नांकित तिथियों को निम्नानुसार तीन स्थानीय अवकाश घोषित करती हूं:-
दिन
जिला
पर्व अथवा त्यौहार
दिनांक
क्र.
सम्पूर्ण विवरण
(5)
(6)
(3)
(4)
(1)
(2)
5-9-2016
सोमवार
संपूर्ण जिला गणेश चतुर्थी
1 झाबुआ संपूर्ण जिला
_"_
1-10-2016
नवरात्र प्रारंभ
शनिवार
(घट स्थापना).
"
सोमवार
31-10-2016
दिपावली का दूसरा दिन ( पड़वा) .
टीप: ( 1 ) यह स्थानीय अवकाश कोषालय/उप कोषालय तथा बैंकों के लिये प्रभावशील नहीं रहेगा.
(2) जिन शैक्षणिक संस्थाओं की इन दिनांकों में परीक्षाएं नियत हैं . इन पर भी यह अवकाश प्रभावशील नहीं रहेगा. परीक्षाएं निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार यथावत् रहेंगी.
अरूणा गुप्ता, कलेक्टर.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ ( ब्यावरा ) , मध्यप्रदेश
राजगढ़ , दिनांक 11 जनवरी 2016
क्र. 325- एस.सी.दो -2016.- सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग -2 के अनुक्रमांक -4 एवं मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग , भोपाल की अधिसूचना क्र. एम-3-2-1999-1-4, दिनांक 30 मार्च 1999 में विहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, तरूण कुमार पिथोड़े , कलेक्टर , राजगढ़ एत्तद्वारा वर्ष 2016 में राजगढ़ जिले के लिये पूरे दिवस का निम्नानुसार स्थानीय अवकाश घोषित करता हूं:-
त्यौहार का नाम
दिनांक
क्र.
दिन (वार)
(4)
(1)
(3)
(2)
उर्स बाबा बदखशानी
1
11 मार्च 2016
शुक्रवार
रंगपंचमी
2
सोमवार
28 मार्च 2016
सोमवार
3
दिपावली का दूसरा दिन, गोवर्धन पूजा 31 अक्टूबर 2016
तरूण कुमार पिथोड़े , कलेक्टर.
[ भाग 1 598
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 फरवरी 2016
कार्यालय, जिला मजिस्ट्रेट, जिला टीकमगढ़ , मध्यप्रदेश
टीकमगढ़ , दिनांक 11 जनवरी 2016
क्र. 62 - आरडीएम -2016 .- मध्यप्रदेश शासन गृह ( पुलिस ) विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के परिपत्र क्रमांक एफ-2 ( क) 20- 2014-वी- 3 - दो-दिनांक 18 मई 2015 अनुसार टीकमगढ़ में कोतवाली थाना से अपवर्जित करते हुए देहात थाना स्थापना की स्वीकृति प्रदान की गई है अतः टीकमगढ़ में स्थापित नवीन देहात थाना के अन्तर्गत ग्राम बड़ागांवखुर्द, कारी नगर पंचायत, मवई, छीपौन , बनियानी, कारीपारी, प्रतापनगर, पहाड़ीखुर्द, सुनवाहा , तखा, अनंतपुरा , धजरई, टपरन, पनियाराखेरा , बड़ेराघाट, हजूरीनगर, शिवराजपुरा , श्रीनगर, सिद्धपुरा , बधियन , उत्तरीखिरिया, नारगुड़ा, गढ़ाघाट, नयाखेरा , गोपालपुरा, सिद्धपुरामजरा , लक्ष्मनपुरा, जनकपुर, बजरंगखेरा, मामौन, दुर्गापुर, उत्तमपुरा , अमरपुर, रामनगर, सेंवड़ा, हीरानगर , बाबरी कॉटी, शिवराजपुरा, आलमपुरा , उत्तरीकारी , मजराबारेलाल, कलेक्ट्रेट टपरिसर, न्यायालय परिसर, भगतनगर कालोनी, जज कालोनी, होमगार्ड कार्यालय मामौन पहाड़ी, मोहनपुरा , लखौरा , हरपुरा उत्तरी , बौरी, बडोराघाट, नयाखेरा , मजराविन्द्रवन, मउघाट, सुनौराखिरिया, गुसाई का मजरा , दुनातर, पारी, बनियानी , खिरक, मोहनगढ़ तिगैला सहित कुल 59 ग्राम/नगर की राजस्व सीमायें सम्मिलित रहेंगी तद्नुसार सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु अधिसूचना जारी की जाती है.
केदार शर्मा , जिला मजिस्ट्रेट एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश
धार , दिनांक 12 जनवरी 2016
क्र. 828- व.लि. - 2015.- सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग -2 के अनुक्रम 04 नियम 08 तथा मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग , मंत्रालय , भोपाल के परिपत्र क्र. एम- 3-23-1999-1-4, दिनांक 30 मार्च 1999 के तहत मैं, जयश्री कियावत, कलेक्टर, जिला धार, वर्ष 2016 के लिये धार जिले की सीमा क्षेत्र हेतु निम्नानुसार उनके सम्मुख दर्शाई तिथियों को स्थानीय अवकाश घोषित करती हूं:-
विवरण
दिनांक
त्यौहार का नाम
अ. क्र.
तिथी एवं वार
(3)
(4)
(2)
(1)
28-3-2016
1 रंगपंचमी
संपूर्ण धार जिले के लिए
चैत्र कृष्णपक्ष 5 सोमवार
30-8-2016
2
संपूर्ण तहसील बदनावर के लिए श्री शंकर सवारी (छबीना) .
भाद्र कृष्ण पक्ष -13 मंगलवार का दूसरा दिन.
16-9-2016 .
संपूर्ण धार जिले के लिए
भाद्र शुक्ल पक्ष-15 शुक्रवार
3 अन्तचतुदर्शी दूसरा दिन
23-12-2016
4 उर्स
तहसील बदनावर को छोड़कर
पौष कृष्ण -10 शुक्रवार
संपूर्ण धार जिले के लिए.
उक्त अवकाश बैंक एवं कोषालय , उप कोषालय पर लागू नहीं होंगे .
जयश्री कियावत , कलेक्टर.
599
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 फरवरी 2016
भाग 1 ]
कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ( मंडी निर्वाचन ) , जिला नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश
नरसिंहपुर, दिनांक 5 फरवरी 2016
क्र. 23 -मंडी-निर्वा.- 2015-16.- मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा 11 ( 1 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, नरेश पाल कलेक्टर , नरसिंहपुर मंडी अधिनियम की धारा 11 ( 1 ) ( घ ) के अनुक्रम में मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी ( लोकसभा तथा विधान सभा सदस्य की मंडी समिति में सदस्यता तथा प्रतिनिधि का नाम - निर्देशन ) नियम , 2010 के अन्तर्गत नरसिंहपुर जिले की निम्नानुसार कृषि उपज मण्डी समितियों के लिये एतद् प्रतिनिधि नामनिर्दिष्ट करता हूं:-
नामनिर्दिष्ट सदस्यों का नाम एवं पता
(2)
मण्डी अधिनियम की धारा (3) मण्डीका नाम (1)
नरसिंहपुर
मंडी अधिनियम , 1972 की धारा 11 की . उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( घ) .
श्री भरत सिंह पटैल आ. श्री चौ. खूबसिंह, आयु 55 वर्ष, निवासी मु. पो. मगरधा तह. जिला नरसिंहपुर.
करेली
श्री जालम सिंह पटैल, विधायक, नरसिंहपुर
मंडी अधिनियम, 1972 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( घ) .
नरसिंहपुर
मंडी अधिनियम, 1972 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड (ज) .
श्री नारायण प्रसाद दुबे आ. श्री भवानी प्रसाद दुबे, आयु 44 वर्ष, निवासी मु. बम्होरी , पो. मलाहपिपरिया तह. जिला नरसिंहपुर.
गाडरवारा
मंडी अधिनियम, 1972 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड (ज) .
श्री सुरेन्द्र सिंह राजपूत आ. श्री जुझार सिंह राजपूत , आयु 55 वर्ष, निवासी मु. पो. मेहरागांव , तह. गाडरवारा जिला नरसिंहपुर.
करेली
मंडी अधिनियम, 1972 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ज) ..
श्री सरदार सिंह कौरव आ. श्री डिल्लीपत कौरव , आयु 56 वर्ष, निवासी मु. खैरी पो . इमलिया ( बघोरा ) , तह. गाडरवारा , जिला नरसिंहपुर.
गोटेगांव
मंडी अधिनियम, 1972 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड (ज) .
श्री लक्ष्मण सिंह पटैल आ. श्री नन्हलाल पटैल,.. आयु 59 वर्ष, निवासी मु. पो. रूद्र वार्ड गोटेगांव, तह. गोटेगांव , जिला नरसिंहपुर.
तेन्दूखेड़ा
मंडी अधिनियम , 1972 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड (ज) .
श्री हरिप्रताप ममार आ. श्री तेजराम ममार आयु 40, वर्ष निवासी मु. पो. कौड़िया, तह. गाडरवारा , जिला नरसिंहपुर.
नरेश पाल , कलेक्टर.
[भाग 1 600
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 फरवरी 2016
कार्यालय, कलेक्टर, जिला हरदा, एवं पदेन उपसचिव नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
हरदा, दिनांक 12 फरवरी 2016
क्रमांक 1754
मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961 ) की धारा 5 (क) के द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा नगर पालिका हरदा की सीमाओ के अंदर निम्न परिशिष्ट में दर्शाये स्थानीय क्षेत्र को सम्मिलित करने का अभिप्राय प्रकट करता है । उक्त परिशिष्ट मे परिभाषित क्षेत्र का कोई भी व्यक्ति निवासी यदि उसमें अंन्तर्विष्ट किसी बात के माध्यम के सबंध में आपत्ति हो तो लिखित में वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन के अंदर कलेक्टर हरदा को प्रस्तुत कर सकेगा प्राप्त आपत्तियो पर राज्य शासन द्वारा विचार किया जावेगा ।
परिशिष्ट - एक
नगर पालिका हरदा की सीमा में सम्मिलित किये जाने वाले ग्रामो की प्रस्तावित भूमि निम्नानुसार है: -
तहसील
जिला
क्षेत्रफल का विवरण
सम्मिलित किये जाने वाले क्षेत्र का विवरण
ग्राम/क्षेत्र का नाम
खसरा नंबर
क्षेत्रफल हेक्टेयर में
6
5
3
4
2
1
105.651
हरदा हरदा
हरदा खास
1, 2, 3, 4, 5 , 8 , 144 , 156 , 157,159,160,161 ,162,163 ,164 1 से 133 तक
बैरागढ
283.795
संपूर्ण राजस्व ग्राम की सीमा
1, 2, 3, 4, 5,6,7,8,9,10
खेडीमेहमूदाबाद
492.167
,11,12,13,14, 15, 16,
17,18,19, 20 , 21/1 , 21/2 , 22,
23, 24, 25, 26 , 27, 28, 29 ,
30, 31 , 32, 33 , 35 , 36, 37,
38, 39, 40, 41 , 42,43,44 ,
45,46,47, 48, 49,50, 51 ,
52, 53, 54 55 , 56, 57, 58,
59,60 , 61 , 62 , 63, 64, 65/1 ,
65/2, 66/1,66/2,67,68, 69,
70,71 , 72 , 73 , 74, 75, 76,
77, 78, 79, 80, 81 , 82, 83 ,
84, 85, 86, 87,88,89,90 ,
91, 92, 93 , 94, 95, 96,97
98,99, 100 , 101 , 102, 103
,104,105,106,107,108,109,
110,111,112,113,114,115,
116,117,118,119
259.119
1 से 91 तक
दूधकच्छ
संपूर्ण राजस्व ग्राम की सीमा
1 , 2, 3, 4, 5 , 6 , 7, 11 , 12,13,
कुलहरदा
170.600
14, 15 , 16, 17, 18, 19, 20,
21/1 , 21/2 , 22, 23, 24, 25 ,
26, 27, 28, 29 , 30 , 31/1
601
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 फरवरी 2016
भाग 1 ]
,31/2, 32, 33 , 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 , 42, 43, 44, 45,46/1, 46/2, 47 , 48, 49
1026.942
हरदा खुर्द
1 से 745 तक
संपूर्ण राजस्व ग्राम की सीमा
1105.697
उडा
1 से 418 तक
संपूर्ण राजस्व ग्राम की सीमा
300.850
रिछाडिया
1 से 90 तक संपूर्ण राजस्व ग्राम की सीमा
104.231
बिरजाखेडी
1 से 33 तक
संपूर्ण राजस्व ग्राम की सीमा
अनुसूची - दो
उपरोक्त अनुसूची मे दर्शाये गये क्षेत्र सम्मिलित होने के पश्चात् हरदा नगर पालिका परिषद की चतुरसीमा निम्नानुसार होगी: -
उत्तर दिशाः- ग्राम रिछाडिया खसरा नंबर 1 , सुकनी नदी के दक्षिण किनारे के खसरा नंबर 2, 9 , 13, 14 की उत्तरी सीमा को लेते हुये ग्राम रिछाडिया व कुलहरदा त्रीमेढे से होते हुये हरदाखुर्द के भूमि खसरा क्रमांक 2 , व एन.एच. 59ए को पार करते हुये हरदा खुर्द खसरा नंबर 30, 31 , 32, 33, 79, 82, 83, 84, 98, 99, 100 , 101 , 102 , 103, 104, 105, 121 , 122 , 123, 124, 125, 126, 127 , 128, 182, 183, 184, 239, 240, 241 , 242, 243, 244, 245, 246, 251 , 252, 258, 259, 260, 261 , 262, 263, 264, 285, 290 को लेते हुये ग्राम हरदाखुर्द व अबगांव खुर्द के त्रीमेढे तक तथा अबगांव खुर्द व हरदा खुर्द के कांकड से होते हुये ग्राम हरदाखुर्द व अबगांव खुर्द के त्रिमेढे से हरदा खुर्द की उत्तरी सीमा के भूमि खसरा नंबर 289, 290, 291 , 294, 295 तक होते हुये संपूर्ण राजस्व ग्राम हरदा खुर्द को लेते हुये ग्राम अबगांव खुर्द व ग्राम उडा के त्रिमेढे से होते हुये ग्राम उडा के खसरा नंबर 10, 259 , 260/1, 260/2 , 261 , 262, 264 व 265 से होते हुए ग्राम उडा अबगांव खुर्द, खिडकीवाला के त्रिमेढे तक ।
पूर्व दिशाःः- ग्राम उडा, अबगांवखुर्द व खिडकीवाला के त्रिमेढे से होते हुये ग्राम उडा के पूर्वी कांकड के खसरा नम्बर 265, 266, 267, 272, 273, 274, 275 से एन. एच. 59ए को पार करते हुये ग्राम उडा के खसरा नंबर 299, 300, 330, 331, 339, 350, 372 तक आकर ग्राम खिडकीवाला, उडा व कोटल्याखेडी के त्रिमेढे तक ।
दक्षिण दिशाःः- ग्राम खिडकीवाला , कोटल्याखेडी व उडा के त्रिमेढे से दक्षिणी सीमा, शुरू होकर टिमरन नदी के उत्तरी किनारे- किनारे ग्राम उडा के खसरा नंबर 135, 143, 144, 145 , 158, 159 , 160, 161 , 373 , 374, 386, 387, 388, 391 , 392, 393, 394, 395, 396, 399, 402/1 , 402/2, 403, 404, 405, 410 को लेते हुये संपूर्ण उडा ग्राम से ग्राम उडा, दूधकच्छखुर्द व कोटल्याखेडी के त्रिमेढे तक व ग्राम दूधकच्छ खुर्द के खसरा नंबर 24, 25, 52/1 , 52/2, 53, 54, 58, 61 , 87, 92, 94, 95, 96, 97, 98 तक अजनाल नदी व ग्राम दूधकच्छ खुर्द, रूपी परेटिया व बिरजाखेडी का त्रिमेढा पार कर बिरजाखेडी के खसस नंबर 11 , 12, 13, 14, 16, 17, 25, 30, 31 , 32, 33 लेते हुए संपूर्ण राजस्व ग्राम बिरजाखेडी लेते हुये ग्राम रहटा, बिरजाखेडी व बैरागढ के त्रिमेढे से होते हुये ग्राम बैरागढ के खसरा नंबर 14 , 15, 16, 18, 19, 20, 63, 65, 97, 68, 69, 71 , 73, 80, 81 , 91 , 92, 117, 118, 119 लेते हुये ग्राम कडोला उबारी, बैरागढ़ व सामरधा के त्रिमेढे तक होकर खण्डवा रोड तक । 602
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 फरवरी 2016
[भाग 1 पश्चिम दिशाः- ग्राम बैरागढ, कडोला उबारी व सामरधा के त्रिमेढे से पश्चिमी सीमा शुरू
होकर ग्राम बैरागढ के कांकड से होते हुये बैरागढ़ के खसरा नंबर 1 , 2, 3 , 11, 12/1, 12/2 से अजनाल नदी पार करते हुये ग्राम खेडी मेहमूदाबाद के अजनाल नदी के उत्तरी किनारे-किनारे खेडीमेहमूदाबाद के खसरा नंबर 40, 43, 44, 45, 47, 60/2, 64, 66/2 से होते हुये ग्राम खेडीमेहमूदाबाद व नहारखेडा के त्रिमेढे तक होते हुये नहालखेडा व खेडीमेहमूदाबाद के कांकड होते हुये खेडीमेहमूदाबाद के खसरा नंबर 7, 37,39,41 ,42 से होते हुये रिछाडिया , खेडीमेहमूदाबाद व नहालखेडा के त्रिमेढे तक मुल्लाजी का नाला पार करते हुये ग्राम रिछाडिया के खसरा नंबर 35, 36, 37, 38, 39 तक ।
No. 1754.- In exercise of the powers conferred in Section 5 (K) of Madhya Pradesh Municipal Act . 1961 (No.37 pg 1961 ), the District Government hereby signify their itension to include within the limit of Municipal Council , Harda , District Harda , the local areas which are defined in the Schedule below. Any adult inhabitant ofthe local defined in the Schedule may submit his objection in writing to the Collector, Harda within 30 Days from the date of this notification for the consideration of the State Government.
SCHEDULE - 1
The area ofthe villages proposed tobe included in the area limit of the Nagar Palika Harda shall be as follows : -
District
Details ofArea
Tehsil Nameof Vilage
Khasra No
Area(in hect.)
2
3
5
6
1
105.651
Harda Hardakhas
Harda
1 , 2, 3 , 4, 5, 8 , 144, 156, 157,159,160,161,162,163 , 164
Bairagarh
283.795
1 To 33 whole revenue village area
1 , 2, 3 , 4, 5 ,6, 7,8,9,10
11,12,13,14, 15, 16, 492.167
Kherimehmud abad
17,18,19 , 20 , 21/1 , 21/2 , 22 ,
23, 24, 25, 26 , 27, 28, 29 ,
30, 31, 32, 33 , 35 , 36, 37 ,
38,39, 40 , 41 , 42,43,44,
45, 46,47, 48 , 49,50, 51 ,
52, 53 , 54 55 , 56, 57, 58 ,
59, 60, 61 , 62, 63, 64, 65/1 ,
65/2, 66/1,66/2,67,68 ,69 ,
70,71 , 72, 73 , 74, 75 , 76 ,
77, 78, 79 , 80 , 81 , 82, 83 ,
84, 85, 86, 87,88,89,90,
91, 92, 93 , 94 , 95 , 96,97
,98,99, 100 ,101 , 102 , 103
, 104,105,106,107,108,109,
110,111,112,113,114,115 ,
116,117,118,119
259.119
Dudhkacchha 1 to 91 whole revenue villagearea
Kulharda
170.600
1, 2, 3 , 4, 5 , 6, 7 , 11 , 12,13 , 14, 15, 16 , 17, 18, 19, 20, 21/1, 21/2 , 22, 23 , 24, 25 , 26, 27 , 28 , 29 , 30 , 31/1 ,31/2, 32, 33 , 34, 35,36, 37, 38, 39 , 40 , 41 , 42, 43 , 44, 45,46/1, 46/2, 47, 48, 49
1026.942
Harda khurd 1 Το 745 Whole revenue villagearea 603 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 फरवरी 2016
1105.697
uda
1 Το 418 745 Whole revenue villagearea
300.850
Richhariya 1 To 90 Whole revenue village area
104.231
Birjakhari
1 To 33 Whole revenue villagearea
SCHEDULE-2
The revised boundary of the Municipal Council Harda after the inclusion of the area prescribed in Schedule- 1 above is as follows: -
North:- Village Richhadiya Khasra No 1 from southern side of Sukani river including northern side of khasara No 2 , 9 , 13 , 14 of Village Richhadiya and meeting point via Hardakhurd land khasra No. 2 and after crossing of N.H. 59 A to Hardakhurd Including khasra No 30, 31 , 32, 33, 79, 82, 83, 84, 98, 99 , 100 , 101 , 102 , 103 , 104 , 105, 121 , 122 , 123 , 124 , 125 , 126 , 127] , 128 , 182 , 183 , 184, 239, 240 , 241 , 242, 243 , 244, 245 , 246, 251 , 252, 258 , 259 , 260 , 261 , 262, 263 , 264, 285 , 290 to include point of Hardakhurd and Abgaonkhurd via custam line of Abgaonkhurd and Hardakhurdfrom meeting point of Village Hardakhurd & Abgaonkhurd upto northem boundry of Hardakhurd Khasra No 289, 290, 291 , 294,295 Including whole revenue village of Hardakhurd to the meeting point of Abgaonkhurd and village through Uda's khasra No 10 , 259, 260/1 , 260/2 , 261, 262, 264 265 upto the meeting point of villages Uda, Abgaonkhurd and Khirkiwala .
East:- From meeting point villages Uda , Abgaonkhurd & Khirkiwala via village Uda eastern custam of khasra No. 265, 266 , 267, 272 , 273, 274 , 275 after crossing of NH59A then through khasra No. 299, 300 , 330 , 331 , 339, 350, 372 of village Uda to meet the point of village Khirkiwala , Uda & Kotalaya khedi meeting point.
South:- The joining point of Village Khirkiwala , Kotalaya khedi and Uda southern boundary will start and side by side of Timran river to village Uda's including khasra No 135, 143 , 144, 145 , 158 , 159 , 160 , 161,373, 374, 386, 387, 388 , 391 , 392, 393, 394, 395 , 396, 399 , 402/1 , 402/2 , 403, 404,405, 410 and whole village of Uda to meeting point of Dudhkachha and Kotalyakhedi and village Doothkachha khurd upto khasara No 24, 25,52/1 , 52/2,53 , 54, 58, 61 , 87 , 92, 94 , 95 , 96 , 97 , 98 Ajnal river and after crossing of meeting point of Doothkachhkhurd, Rupiparetiya and Birjakhari khasra No of Birjakhari 11 , 12, 13, 14, 16, 17, 25, 30, 31 , 32, 33 including whole revenue villages of Birjakhedi , Rahatakhurd, Biragarh via khasra No 14, 15, 16, 18 , 19, 20, 63, 65 , 97, 68, 69, 71 , 73 , 80 , 81 , 91 , 92, 117, 118 , 119 Upto Village Kadola ubari , Bairagarh and Samardha up to Khandwa road .
West:- The joining point of village Bairagarh , Kadola ubari and Samardha, western Boundry will start and via custom line of Bairagarh from khasra No 1,2, 3, 11 , 12/1 , 12/2 then cross Ajnal river to village Khedimehmudabad and northern side of Ajnal river via Khasara no of Village Khedimehmudabad 40, 43 , 44, 45 , 47 , 60/2 , 64, 66/2 to meet the point of village Khedimehmudabad , Nahal khera via custom line of Nahalkheda and Khedimehmudabad. Then khasra No. 7, 37, 39, 41 , 42 of village Khedimehmudabad via meeting point of Richhriya , Khedimehmudabad & Nahalkheda and after crossing of mullaji ka nala upto khasara No.35,36, 37 , 38,39of village Richariya.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्रीकांत बनोट, कलेक्टर.
[ भाग 1 604
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 फरवरी 2016
कार्यालय , जिला दण्डाधिकारी, जिला उज्जैन , मध्यप्रदेश
उज्जैन , दिनांक 18 जनवरी 2016
क्र. 2016-280.- मध्य भारत सिंहस्थ मेला अधिनियम , 1955 ( अधिनियम क्र. 27, सन् 1955 ) की धारा 1 की उपधारा (2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मैं, कवीन्द्र कियावत, जिला दण्डाधिकारी , जिला उज्जैन , मध्यप्रदेश, उज्जैन में आयोजित होने वाले सिंहस्थ-2016 हेतु निम्नानुसार अस्थाई मेला क्षेत्र घोषित करता हूं : -
क्षेत्र
रकबा ( हेक्टे. )
8.623
1. कस्बा उज्जैन
टीप. - उक्त सर्वे नम्बर की जानकारी तथा नक्शे तहसील कार्यालय, उज्जैन में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु उपलब्ध रहेंगे.
उज्जैन में आयोजित होने वाले सिंहस्थ- 2016 हेतु कस्बा उज्जैन की उक्तानुसार सर्वे क्रमांक की भूमि अधिसूचित किये जाने हेतु :-
रकबा ( हेक्टे. ) (2)
सर्वे क्रमांक (1)
0.282
3217/1
0.920
3217/2
2:184
3218/1
3.690
3218/2
कुल रकबा : 8.623
उज्जैन , दिनांक 1 फरवरी 2016
क्र. 2016-499.- मध्य भारत सिंहस्थ मेला अधिनियम , 1955 ( अधिनियम क्र. 27 , सन् 1955 ) की धारा 1 की उपधारा (2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मैं, कवीन्द्र कियावत, जिला दण्डाधिकारी, जिला उज्जैन , मध्यप्रदेश , उज्जैन में आयोजित होने वाले सिंहस्थ-2016 हेतु निम्नानुसार अस्थाई मेला क्षेत्र घोषित करता हूं : -
रकबा ( हेक्टे. )
क्षेत्र
0.823
1. ग्राम गोठड़ा
टीप. - उक्त सर्वे नम्बर की जानकारी तथा नक्शे तहसील कार्यालय, उज्जैन में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु उपलब्ध रहेंगे .
605 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 फरवरी 2016
उज्जैन में आयोजित होने वाले सिंहस्थ-2016 हेतु ग्राम गोठड़ा की उक्तानुसार सर्वे क्रमांक की भूमि अधिसूचित किये जाने हेतु : -
रकबा ( हेक्टे. ) (2)
सर्वे क्रमांक (1)
70/11/1
0.150
0.310
71/1/2
71/1/3/1
0.110
0.253
71/1/1
कुल रकबा 0.823
उज्जैन, दिनांक 16 फरवरी 2016
क्र. सिंहस्थ- 2016-2016-907.- मध्य भारत सिंहस्थ मेला अधिनियम, 1955 ( अधिनियम क्र. सन् 1955 ) की धारा 1 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मैं, कवीन्द्र कियावत , जिला दण्डाधिकारी , जिला उज्जैन , ( म. प्र. ) उज्जैन में आयोजित होने वाले सिंहस्थ- 2016 के लिये पड़ाव क्षेत्र, पार्किंग , हैलिपेड इत्यादि हेतु निम्नानुसार अस्थाई मेला क्षेत्र घोषित करता हूं :-
क्षेत्र
रकबा ( हेक्टे. )
122.018
1. ग्राम कमेड़, तह. घट्टिया
53.961
2. ग्राम कोलूखेड़ी, तह. घट्टिया
74.292
3. कस्बा उज्जैन, तह. उज्जैन
75.418
4. ग्राम सदावल, तह. उज्जैन
42.260
5. ग्राम मंगरौला, तह. उज्जैन
19.020
6. ग्राम निनौरा , तह. उज्जैन
0.459
7. ग्राम ढेंडिया
11.704
8. ग्राम गोठड़ा
कुल योग : 399.132
टीप. - उक्त सर्वे नंम्बर की जानकारी तथा नक्शे तहसील कार्यालय , उज्जैन में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु उपलब्ध रहेंगे.
कवीन्द्र कियावत, जिला दण्डाधिकारी .
[भाग 1 606
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 फरवरी 2016
राज्य शासन के आदेश
राजस्व विभाग
कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
सतना, दिनांक 5 जनवरी 2016
भू-अर्जन- प्र.क्र. एफ... 10- पत्र क्र.331- भू-अर्जन-15. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अधिग्रहण पुनर्वास अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय , भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-16-15- ( 1 ) -2014 - सात- शा.2ए, भोपाल, दिनांक 29 सितम्बर 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन ग्राम
तहसील
जिला
धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
अर्जनीय रकबा (हे. में ) लगभग
(3)
(4) 2.614
(1) सतना
(2) नागौद
दतुनहा
(5) कार्यपालन यंत्री, जलसंसाधन संभाग, पन्ना.
(6) भितरी मुटमुरू तालाब योजना में नहर निर्माण हेतु.
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संतोष मिश्र, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
पन्ना, दिनांक 19 जनवरी 2016
प्र. क्र. 052 - अ- 82-वर्ष 2015-16.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम
तहसील
जिला
धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)
(6)
(5)
(3)
(1) (2)
(4)
पन्ना पवई
पवई मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पवई.
सिमरा बहादुर
निजी भूमि रकवा 31.76 है . एवं शासकीय भूमि रकवा 7.08 है.
कुल रकवा 38.84 है.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पवई के कार्यालय में देखा जा सकता है.
607
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 फरवरी 2016
भाग 1 ]
पन्ना, दिनांक 2 फरवरी 2016
प्र. क्र. 066- अ- 82-वर्ष 2015-16 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)
(3)
(4) (2)
(1)
पन्ना देवेन्द्रनगर फुलदरी
एवं शासकीय भूमि रकवा 0.19 है. कुल रकवा 8.23 है. निजी भूमि रकवा 8.04 है .
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
पश्चिम मध्य रेलवे. उपमुख्य अभियंता निर्माण, ललितपुर- सतना, रीवा- सिंगरौली, महोबा- खजुराहो ( 541 किमी. ) नई बड़ी रेलवे लाइन निर्माण कार्य हेतु.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) उपमुख्य अभियंता निर्माण , पश्चिम मध्य रेलवे के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 058 - अ- 82 - वर्ष 2015-16.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन भू-अर्जन पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का वर्णन
तहसील
नगर/ग्राम
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)
(4) (2)
(3)
(1)
जिगदहा
पन्ना देवेन्द्रनगर
एवं शासकीय भूमि रकवा 0.25 है . कुल रकवा 2.59 है. निजी भूमि रकवा 2.34 है.
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
पश्चिम मध्य रेलवे. उपमुख्य अभियंता निर्माण, ललितपुर-सतना, रीवा- सिंगरौली, महोबा-खजुराहो ( 541 किमी. ) नई बड़ी रेलवे लाइन निर्माण कार्य हेतु.
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) उपमुख्य अभियंता निर्माण , पश्चिम मध्य रेलवे के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 059 - अ- 82 - वर्ष 2015-16.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 फरवरी 2016
608
राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
का वर्णन सार्वजनिक प्रयोजन नगर/ग्राम
जिला तहसील
धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)
(6)
(5)
(3)
(4)
(1) (2)
पन्ना देवेन्द्रनगर नुनाही
पश्चिम मध्य रेलवे. उपमुख्य अभियंता निर्माण, ललितपुर- सतना, रीवा- सिंगरौली, महोबा-खजुराहो ( 541 किमी . ) नई बड़ी रेलवे लाइन निर्माण कार्य हेतु.
एवं शासकीय भूमि रकवा 0.47 है . निजी भूमि रकवा 4.86 है. कुल रकवा 5.33 है.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) उपमुख्य अभियंता निर्माण , पश्चिम मध्य रेलवे के कार्यालय में देखा जा सकता है .
प्र. क्र. 060 - अ- 82 - वर्ष 2015-16.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील
नगर/ग्राम
जिला
धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में )
(6)
(5)
(3)
(4)
(1) (2)
पन्ना देवेन्द्रनगर रेमजीसागर
है. उपमुख्य अभियंता निर्माण, पश्चिम मध्य रेलवे.
एवं शासकीय भूमि निजी भूमि रकवा 4.140
ललितपुर -सतना, रीवा- सिंगरौली, महोबा-खजुराहो ( 541 किमी. ) नई बड़ी रेलवे लाइन निर्माण कार्य हेतु.
रकवा 0.136 है. कुल रकबा 4.276 है.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) उपमुख्य अभियंता निर्माण , पश्चिम मध्य रेलवे के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 061 - अ- 82 - वर्ष 2015-16.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील
नगर/ग्राम
धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)
(6)
(5)
(2)
(3)
(4)
पिपरिया
(1) पन्ना देवेन्द्रनगर
उपमुख्य अभियंता निर्माण, पश्चिम मध्य रेलवे.
ललितपुर-सतना, रीवा- सिंगरौली, महोबा-खजुराहो ( 541 किमी. ) नई बड़ी रेलवे लाइन निर्माण कार्य हेतु.
एवं शासकीय भूमि रकवा 0.150 है. निजी भूमि रकवा 2.350 है. कुल रकवा 2.500 है .
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) उपमुख्य अभियंता निर्माण , पश्चिम मध्य रेलवे के कार्यालय में देखा जा सकता है.
609
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 फरवरी 2016
भाग 1 ]
प्र. क्र. 062 - अ- 82 - वर्ष 2015-16.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)
(3)
(4) (1) (2)
पन्ना देवेन्द्रनगर दुबहिया निजी भूमि रकवा 7.30 है. एवं शासकीय भूमि रकवा 0.08 है.
कुल रकवा 7.38 है.
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
उपमुख्य अभियंता निर्माण , पश्चिम मध्य रेलवे.
ललितपुर- सतना, रीवा- सिंगरौली, महोबा- खजुराहो ( 541 किमी. ) नई बड़ी रेलवे लाइन निर्माण कार्य हेतु.
( 2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) उपमुख्य अभियंता निर्माण, पश्चिम मध्य रेलवे के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 063- अ- 82- वर्ष 2015-16.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में )
(4) (1) (2)
(3)
पन्ना देवेन्द्रनगर बमुरी निजी भूमि रकवा 1.389 है. एवं शासकीय भूमि रकवा 0.000 है . कुल रकवा 1.389 है.
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
उपमुख्य अभियंता निर्माण , पश्चिम मध्य रेलवे.
ललितपुर-सतना, रीवा - सिंगरौली, महोबा- खजुराहो ( 541 किमी. ) नई बड़ी रेलवे लाइन निर्माण कार्य हेतु.
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) उपमुख्य अभियंता निर्माण , पश्चिम मध्य रेलवे के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 064 - अ- 82 - वर्ष 2015-16 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है 610
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 फरवरी 2016
राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)
(4) (2)
(3)
(1)
सिमरी
पन्ना देवेन्द्रनगर
वैश्य
निजी भूमि रकवा 5.15 है. एवं शासकीय भूमि रकवा 0.14 है. कुल रकवा 5.29 है.
अनुसूची
का वर्णन सार्वजनिक प्रयोजन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
उपमुख्य अभियंता निर्माण, पश्चिम मध्य रेलवे.
ललितपुर- सतना, रीवा- सिंगरौली, महोबा-खजुराहो ( 541 किमी. ) नई बड़ी रेलवे लाइन निर्माण कार्य हेतु.
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) उपमुख्य अभियंता निर्माण , पश्चिम मध्य रेलवे के कार्यालय में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शिवनारायण सिंह चौहान , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला टीकमगढ़ मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
टीकमगढ़ , दिनांक 20 जनवरी 2016
प्र. क्र. 01 - अ- 82 - भू-अर्जन- 2015-16.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गयी अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र. 30 सन् 2013) की धारा 11 उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 एवं 12 की दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है. चूंकि बानसुजारा परियोजना के नहर निर्माण में आने वाले अधिकांश भू- भाग की भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है. इसी परियोजना के नहर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है : -
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )
(4) (2)
(3)
(1)
0.690 बल्देवगढ़ मोने का खेरा
टीकमगढ़
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की उपधारा ( 1 ) एवं 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
भू-अर्जन अधिकारी, टीकमगढ़
बानसुजारा परियोजना के नहर निर्माण हेतु .
(2 ) भूमि का नक्शा प्लान का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , टीकमगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, केदार शर्मा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
611
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 फरवरी 2016
भाग 1 ]
कार्यालय, कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
दमोह, दिनांक 23 जनवरी 2016
क्र. 350 - भू-अर्जन- 2015-16-प्र. क्र. 05-अ-82-वर्ष 2015-16.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने हेतु अधिकृत करता हूँ :-
भूमि का वर्णन
जिला
ग्राम/नगर
का नाम तहसील
क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(3)
(4) (1) (2)
0.03 हटा
दमोह
0.48
कुलुवाकलां तिदनी छोटी
योग .. 0.51
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 11 की उपधारा (1 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग , दमोह संभाग , दमोह.
कुलुवाकलां से रनेह मार्ग निर्माण में आने वाली भूमि का अर्जन.
(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी उपखण्ड हटा एवं कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग , दमोह संभाग , दमोह के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, श्रीनिवास शर्मा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
रीवा, दिनांक 27 जनवरी 2016
प. क्र. 577 - प्रका. - भू-अर्जन- 2015.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है , कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) के उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि- अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर माईनर/ सबमाईनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा. 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है : -
भूमि का विवरण
ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (1) रीवा
(4) 1.200 (2) त्योंथर
(3) बड़ागाँव
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5) कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग सिरमौर, जिला रीवा. (मध्यप्रदेश).
त्योंथर उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत माईनर /सबमाईनर नहर निर्माण भूमि एवं उस पर अर्जित संपत्ति के अर्जन हेतु.
612
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 फरवरी 2016
पत्र क्र. 579 - प्रका. - भू-अर्जन-2015. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) के उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा अवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर माईनर/ सबमाईनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है : -
भूमि का विवरण
ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (2)
(3)
(4) (1)
2.115
अंतरौली
त्यौंथर
रीवा
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग सिरमौर, जिला रीवा (मध्यप्रदेश) .
त्योंथर उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत माईनर/ सबमाईनर नहर निर्माण भूमि एवं उस पर अर्जित संपत्ति के अर्जन हेतु.
प. क्र. 581 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है , कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) के उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चूंकि नहर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-
भूमि का वर्णन
ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (2)
(1)
(4) 4.85 रीवा
जबा
(3) नगमा
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 ( 1 ) की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग, जल संसाधन विभाग , सिरमौर, जिला रीवा (म. प्र. ).
बाणसागर त्योंथर बहाव योजना की महाना वितरक नहर की माइनर में आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव , राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
प. क्र. 583 - भू-अर्जन .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है , कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा 613
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 फरवरी 2016
भाग 1 ]
( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चूंकि नहर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-
भूमि का वर्णन
ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(4)
(3)
1.700 (1) रीवा
(2) जबा लूक चक नं. 5
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 12 ( 1 ) की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5) कार्यपालन यंत्री , त्योंथर नहर संभाग, जल संसाधन विभाग, सिरमौर, जिला रीवा ( म. प्र. ) .
(6) बाणसागर त्योंथर बहाव योजना की महाना वितरक नहर की माइनर में आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक , भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
प. क्र. 585 - भू- अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) के उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चूंकि नहर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-
भूमि का वर्णन
ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(4) 2.700 (1) रीवा
(2) जबा
(3) भड़रा
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 ( 1 ) की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5) कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग जल संसाधन विभाग , सिरमौर, जिला रीवा ( म. प्र. ) .
(6) बाणसागर त्योंथर बहाव योजना की महाना वितरक नहर की माइनर में आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव , राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
प. क्र. 587 - भू- अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) के उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा 614
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 फरवरी 2016
( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चूंकि नहर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-
भूमि का वर्णन
ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(3)
(4) 4.500 (1) रीवा
(2) जबा लूक चक नं. 1
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 12 ( 1 ) की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5) कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग जल संसाधन विभाग, सिरमौर, जिला रीवा ( म. प्र. ) .
(6) बाणसागर त्योंथर बहाव योजना की महाना वितरक नहर की माइनर में आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव , राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .
प. क्र. 589 - प्रशा. - भू-अर्जन- 2015.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि पटना माइनर में आने वाली अधिकांश भाग के भूमि-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है पटना माइनर के निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भूमि अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-
भूमि का विवरण
तहसील
ग्राम
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (1)
(2) (3) पटना
रीवा
(4) 0.750 सेमरिया
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(6)
अतिरिक्त सैच्य हेतु पटना माइनर का विस्तार कार्य.
(5) कार्यपालन यंत्री, अपर पुरवा नहर संभाग , जिला रीवा (म. प्र.) .
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .
प. क्र. 591 - प्रशा. - भू-अर्जन- 2015.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनव्यर्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 615
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 फरवरी 2016
भाग 1 ]
11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि पटना माइनर में आने वाले अधिकांश भाग के भूमि-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है पटना माइनर के निर्माण हेतु कुछ अंशभाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-
भूमि का विवरण
ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (2)
(3) अमरकच्छ
(4) 0.070 (1) रीवा सेमरिया
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(6)
अतिरिक्त सैच्य हेतु पटना माइनर का विस्तार कार्य.
(5) कार्यपालन यंत्री, अपर पुरवा नहर संभाग जिला रीवा (म. प्र. ).
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .
रीवा, दिनांक 30 जनवरी 2016
प. क्र. 593 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन व पुनर्वास और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चूंकि नहर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है : - U
भूमि का विवरण
जिला तहसील
ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (1)
(3)
(2)
(4) 1.60 कोटर
सतना
गौरड्या
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 ( 1 ) की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
बाणसागर पुरवा नहर के अन्तर्गत आने वाली पतेर माइनर एवं गौरइया माइनर नं . 1 एवं 2 .
कार्यपालन यंत्री , पुरवा नहर संभाग क्रमांक 2 सतना, (मध्यप्रदेश) .
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव , राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. एल. साकेत, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.
616
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 फरवरी 2016
[भाग 1 कार्यालय, कलेक्टर, जिला छतरपुर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
छतरपुर , दिनांक 1 फरवरी 2016
प्र. क्र. 154 - अ- 82-2015-2016.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30, सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 एवं 12 की दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि इस योजना के डूब क्षेत्र हेतु आने वाले अधिकांश भू- भाग की भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में पूर्ण की जा चुकी है . इस योजना के निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है :-
अनुसूची
धारा 11 की उपधारा
भूमिका वर्णन
लगभग क्षेत्रफल
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील
ग्राम
(हे. में)
(1 ) एवं 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) (2) (3)
(4)
(5)
(1)
बिजावर
05.530
छतरपुर
जैतपुर
भू-अर्जन अधिकारी , बिजावर जुनवानी तालाब योजना की नहर कार्य ग्राम जैतपुर.
( 2) भूमि का नक्शा प्लान का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , बिजावर के कार्यालय में किया जा सकताहै.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मसूद अख्तर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला बालाघाट, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
बालाघाट, दिनांक 3 फरवरी 2016
क्र. 1048 - भू- अर्जन-2016 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतएव भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, एतद्वारा द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है .
अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा ब्राड गेज अमान परिवर्तन जो कि भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 40 के अंतर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन प्रस्तुत किया गया है जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है .
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 फरवरी 2016
भाग 1 ]
इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है , कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील नगर/ग्राम
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकारी अधिकारी
(6) (2) (3)
(4)
(5)
(1)
कटंगी
बालाघाट
भू-अर्जन अधिकारी तहसील कटंगी, जिला बालाघाट.
कटंगी से तिरोड़ी ब्राडगेज अमान परिवर्तन निर्माण के लिए निजी भूमि का अधिग्रहण.
चिकमारा प.ह.नं. 24 रा.नि.मं. कटंगी.
रकबा 9.303 हे. एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.
(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईड dm [email protected] एवं म. प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट htt/www.mprevenue.nic.in/ पर भी देख सकता है.
( 3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर भू- अर्जन शाखा बालाघाट के न्यायालय में किया जा सकता है .
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील कटंगी , जिला बालाघाट ( मध्यप्रदेश ) के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण उप मुख्य अभियंता ( निर्माण ) द. पू. म. रेलवे नागपुर के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(6 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू- अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर बालाघाट के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.
क्र. 1049- भू-अर्जन-2016. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, एतद्वारा द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.
अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा ब्राड गेज अमान परिवर्तन जो कि भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 40 के अंतर्गत , भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन प्रस्तुत किया गया है जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.
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[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 फरवरी 2016
इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील नगर/ग्राम
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6) (3)
(1) (2)
(4)
बालाघाट कटंगी
भू-अर्जन अधिकारी तहसील कटंगी, जिला बालाघाट.
कटंगी से तिरोड़ी ब्राडगेज अमान परिवर्तन निर्माण के लिए निजी भूमि का अधिग्रहण.
अर्जुननाला प.ह.नं. 10/1,2 रा.नि.मं. कटंगी.
रकबा 9.369 हे . एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां
( 2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईड dm [email protected] एवं म. प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट htt/www.mprevenue.nic.in/ पर भी देख सकता है .
( 3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय कलेक्टर भू- अर्जन शाखा बालाघाट के न्यायालय में किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील कटंगी, जिला बालाघाट ( मध्यप्रदेश ) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
( 5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण उप मुख्य अभियंता ( निर्माण ) द. पू. म. रेलवे नागपुर के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(6 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर बालाघाट के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है .
क्र. 1050 - भू-अर्जन-2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, एतद्वारा द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में , भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है .
अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा ब्राड गेज अमान परिवर्तन जो कि भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अंतर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन प्रस्तुत किया गया है जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है .
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 फरवरी 2016
भाग 1 ]
इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे :-
अनुसूची
जिला
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
तहसील
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(1) (2) (3)
(4)
(5)
(6) बालाघाट तिरोड़ी
भू-अर्जन अधिकारी तहसील कटंगी, जिला बालाघाट.
कटंगी `से तिरोड़ी ब्राडगेज अमान परिवर्तन निर्माण के लिए निजी भूमि का अधिग्रहण.
तिरोड़ी प.ह.नं. 24 रा.नि.मं. तिरोड़ी.
रकबा 1.702 हे . एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमिपर आने वाली संपत्तियां.
( 2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईड dm [email protected] एवं म. प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट htt/www.mprevenue.nic.in/ पर भी देख सकता है .
(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय कलेक्टर भू-अर्जन शाखा बालाघाट के न्यायालय में किया जा सकता है .
(4 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू- अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील कटंगी , जिला बालाघाट ( मध्यप्रदेश ) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण उप मुख्य अभियंता ( निर्माण ) द. पू. म. रेलवे नागपुर के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(6 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू- अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर बालाघाट के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.
बालाघाट, दिनांक 5 फरवरी 2016
क्र. 1081 - भू-अर्जन-2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, एतद्वारा द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है .
अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा ब्राड गेज अमान परिवर्तन जो कि भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 40 के अंतर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन प्रस्तुत किया गया है जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है..
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[भाग 1 इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है , कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील नगर/ग्राम
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(3)
(4)
(5)
(6) (1) (2)
बालाघाट कटंगी
भू-अर्जन अधिकारी तहसील कटंगी , जिला बालाघाट .
कटंगी से तिरोड़ी ब्राडगेज अमान परिवर्तन निर्माण के लिए निजी भूमि का अधिग्रहण.
चौखण्डी प.ह.नं. 23 रा.नि.मं. कटंगी.
रकबा 7.920 हे . एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.
( 2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईड dm [email protected] एवं म . प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट htt/www.mprevenue.nic.in/ पर भी देख सकता है.
(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय कलेक्टर भू- अर्जन शाखा बालाघाट के न्यायालय में किया जा सकता है .
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील कटंगी , जिला बालाघाट ( मध्यप्रदेश ) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण उप मुख्य अभियंता ( निर्माण ) द. पू. म. रेलवे नागपुर के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(6 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर बालाघाट के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है .
क्र. 1082- भू-अर्जन-2016 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, एतद्वारा द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है .
अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा ब्राड गेज अमान परिवर्तन जो कि भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 40 के अंतर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन प्रस्तुत किया गया है जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है .
621 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 फरवरी 2016
इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
जिला तहसील
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
(1) (2) (3)
(4)
बालाघाट तिरोड़ी
भू-अर्जन अधिकारी तहसील कटंगी, जिला बालाघाट.
कटंगी से तिरोड़ी ब्राडगेज अमान परिवर्तन निर्माण के लिए निजी भूमि का अधिग्रहण.
हीरापुर प.ह.नं. 13 रा.नि.मं. तिरोड़ी.
रकबा 4.014 एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.
(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईड dm [email protected] एवं म . प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट htt/www.mprevenue.nic.in/ पर भी देख सकता है .
(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय कलेक्टर भू- अर्जन शाखा बालाघाट के न्यायालय में किया जा सकता है .
(4 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील कटंगी , जिला बालाघाट ( मध्यप्रदेश ) के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
( 5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण उप मुख्य अभियंता ( निर्माण ) द. पू. म. रेलवे नागपुर के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
(6 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर बालाघाट के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.
क्र. 1083 - भू- अर्जन-2016. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, एतद्वारा द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है .
अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा ब्राड गेज अमान परिवर्तन जो कि भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 40 के अंतर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन प्रस्तुत किया गया है जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात 622
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 फरवरी 2016
[भाग 1 निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है .
इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे : -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
जिला तहसील
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(4)
(5)
(6) (1) (2) (3)
बालाघाट तिरोड़ी पौनिया
भू-अर्जन अधिकारी तहसील कटंगी, जिला बालाघाट.
कटंगी से तिरोड़ी ब्राडगेज अमान परिवर्तन निर्माण के लिए निजी भूमि का अधिग्रहण, प.ह.नं. 23 रा.नि.मं. तिरोड़ी.
रकबा 11.320 एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां .
(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईड dm [email protected] एवं म. प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट htt/ www.mprevenue.nic.in/ पर भी देख सकता है .
( 3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर भू-अर्जन शाखा बालाघाट के न्यायालय में किया जा सकता है.
( 4 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील कटंगी , जिला बालाघाट ( मध्यप्रदेश ) के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
( 5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण , उप मुख्य अभियंता ( निर्माण ) द. पू. म. रेलवे नागपुर के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(6 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर बालाघाट के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, भरत यादव , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
भाग 1 ]
623
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 फरवरी 2016
राजस्व विभाग
कार्यालय, कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग दमोह , दिनांक 31 दिसम्बर 2015
क्र. 6877- भू-अर्जन- तेन्दूखेड़ा- 2014-15. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- दमोह
(ख ) तहसील - तेन्दूखेड़ा
(ग) ग्राम- बैलढाना
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.73 हेक्टर .
खसरा नंबर
अर्जित ( क्षेत्रफल ) रकवा ( हेक्टर में )
(2)
(1)
23
0.38
31
0.35
योग .. 0.73
कुल अर्जन हेतु प्रस्तावित रकवा -0.73 हेक्टर
भूमि का नक्शा ( प्लॉन ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) तेन्दूखेड़ा (दमोह ) तथा कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग दमोह के कार्यालय में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, श्री निवास शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग पन्ना, दिनांक 19 जनवरी 2016
प्र. क्र. 209- अ- 82- वर्ष 2014-15.- भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 ( 1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 ( 2 ) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है किनीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है , इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार, अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- पन्ना
(ख ) तहसील- शाहनगर
( ग ) ग्राम- पिपरिया बराहो, प. ह. नं. 44
(घ ) क्षेत्रफल-3.25 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में )
(2)
भूमिका प्रकार (3) (1)
030
87
निजी भूमि
0.05
58
निजी भूमि
0.03
14
निजी भूमि
0.18
84
निजी भूमि
0.03
88
निजी भूमि 85
0.34
निजी भूमि
0.26
77
निजी भूमि
0.08
74
निजी भूमि 41
0.07
निजी भूमि 10
0.07
निजी भूमि
0.21
71
निजी भूमि
0.03
61
निजी भूमि
0.07
62
निजी भूमि 107
0.04
निजी भूमि
0.04
73
निजी भूमि
0.03
60
निजी भूमि
0.07
64
निजी भूमि 624
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 फरवरी 2016
(1)
(2)
(3)
0.12
66
निजी भूमि
0.11
67
निजी भूमि
0.20
72
निजी भूमि
0.25
54
निजी भूमि
0.03
53/1
निजी भूमि
0.01
11
निजी भूमि 43
0.13
निजी भूमि 42
0.10
निजी भूमि 13
0.03
निजी भूमि
0.07
9
निजी भूमि 31
0.07
निजी भूमि
0.04
17
निजी भूमि
0.01
16
निजी भूमि
0.15
36
निजी भूमि
0.03
12
निजी भूमि
3.25
कुल रकबा निजी भूमि
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- मैनहा तालाब योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, शाहनगर में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 210 -अ-82- वर्ष 2014-15.- भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 ( 1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 ( 2 ) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है किनीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है , इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार, अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- पन्ना
(ख ) तहसील- शाहनगर
(ग) ग्राम - टीकुल पौंड़ी, प. ह. नं . 45
(घ ) क्षेत्रफल -0.63 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
भूमि का प्रकार (3)
(2)
(1)
0.06
592
निजी भूमि
0.02
596
निजी भूमि
0.01
581
निजी भूमि
0.06
593
निजी भूमि
0.10
595
निजी भूमि
0.20
571
निजी भूमि
0.12
551
निजी भूमि
0.06
550
निजी भूमि कुल रकबा निजी भूमि .. 0.63
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है .- मेनहा तालाब योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.
(3 ) भूमिकानक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी , शाहनगर में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 211 - अ- 82- वर्ष 2014-15.- भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 ( 1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 ( 2 ) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है किनीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है , इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है , अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार, अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- पन्ना
(ख ) तहसील-शाहनगर
(ग ) ग्राम- पौंड़ीकलां, प. ह. नं. 44
(घ) क्षेत्रफल-1.53 हेक्टेयर.
625
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 फरवरी 2016
भाग 1 ]
खसरा नम्बर कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
भूमिका प्रकार (3) (1)
0.10
874
निजी भूमि
0.04
867
निजी भूमि
0.01
873
निजी भूमि
0.05
866
निजी भूमि 851
0.07
निजी भूमि 852
0.06
निजी भूमि
0.03
617
निजी भूमि 836
0.04
निजी भूमि
0.01
674
निजी भूमि
0.09
633
निजी भूमि
0.04
681
निजी भूमि
0.08
677
निजी भूमि
0.07
678
निजी भूमि
0.04
673
निजी भूमि
0.07
649
निजी भूमि
0.07
652
निजी भूमि
0.04
654
निजी भूमि
0.06
655
निजी भूमि
0.01
640
निजी भूमि
0.04
631
निजी भूमि 632
0.03
निजी भूमि
0.07
622
निजी भूमि
0.08
618
निजी भूमि
0.06
607
निजी भूमि
0.02
601
निजी भूमि
0.09
90
निजी भूमि 86
0.09
निजी भूमि
0.07
87
निजी भूमि कुल रकबा निजी भूमि 1.53
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- मैनहा तालाब योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु .
(3 ) भूमिका नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी , शाहनगर में किया जा सकताहै .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शिव नारायण सिंह चौहान , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग रीवा , दिनांक 27 जनवरी 2016
पत्र क्र. 575 - प्रका.- भू-अर्जन-2015. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि /शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन -
(क ) जिला- रीवा
(ख) तहसील- जवा
(ग) ग्राम-पैपखरा कोठार
(घ) क्षेत्रफल -3.039 हेक्टेयर.
अर्जित रकबा ( हेक्टेयर ) खसरा नम्बर
निजी
भूमि
शासकीय भूमि (3) (1)
(2)
(अ ) निजी पट्टे की भूमि
0.068
180
0.183
181
0.151
185
0.295
186
195
0.004
0.079
196
197
0.118
0.011
198
239
0.041
0.002
240
241
0.026
242
0.070
0.055
243
0.083
244
0.083
245
0.083
246
247
0.003
248
0.025
0.083
249 626
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 फरवरी 2016
(2)
(3)
(1)
250
0.011
0.104
255
0.051
260
261
0.197
262
0.108
275
0.047
276
0.163
277
0.012
278
0.184
279
0.045
282
0.047
283
0.257
0.090
284
0.039
285
307
0.057
2.875
योग
शासकीय भूमि
( ब )
1
0.164
0.164
योग ..
3.039
महायोग
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अंतर्गत " टमस मुख्य नहर निर्माण " में आने वाली निजी/शासकीय भूमियों एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. एल. साकेत, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला छतरपुर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग छतरपुर, दिनांक 3 फरवरी 2016
प्र. क्र. 02 - अ- 82 - भू-अर्जन 2014-15.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके लिये यह घोषित किया है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- छतरपुर
(ख) तहसील- राजनगर
(ग ) नगर/ग्राम- बसारी
(घ) लगभग क्षेत्रफल-8.651 हेक्टर.
भूमि का खसरा नंबर
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में )
(2)
(1)
0.428
1132
0.080
1135
0.050
1142/2
0.410
1136
0.450
1139
0.420
1090/1
0.130
1087/1
1084
0.130
1083
0.520
0.500
1046
1045/1
0.410
0.010
1221
1223/1
0.122
0.040
1223/2
0.550
1224/2
0.530
1138/2
1225
0.320
1228
0.100
0.028
1338
0.140
1340/1
0.060
1339/1
1341/1
0.130
0.060
1339/2
1341/2
0.130
1342
0.145
0.280
1343
0.250
1344/1
1363
0.070
1717
0.040
1750
0.010 627
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 फरवरी 2016
भाग 1 ]
(2)
(1)
1752
0.105
0.485
3021/1/क/ 1
3028/1
0.310
1318
0.183
1319
0.140
0.250
2955/1/1
0.135
3013/1/1
3013/1/2
0.135
0.015
3011/2
0.150
3010
3046
0.200
कुल योग 8.651
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- ललितपुर- सिंगरौली ( खजुराहो ) नई बड़ी रेल लाईन निर्माण हेतु .
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर भू-अर्जन कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी , राजनगर के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , मसूद अख्तर , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग छिन्दवाड़ा, दिनांक 9 फरवरी 2016
क्र. 1165- भू-अर्जन-2016 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 " की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- छिन्दवाड़ा
(ख ) तहसील- चाँद
(ग) नगर/ग्राम- ग्राम-सीदप ब.नं. 283, प.ह.न. 25, रा.नि.मंडल-पांजरा .
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल.- 01.827 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.
प्रस्तावित
खसरा नम्बर
प्रस्तावित रकबा (हे. में)
(1)
(2)
0.555
249, 250
0.177
253
254/2
0.093
255/2
0.222
0.333
255/1
256/3
0.142
256/2
0.132
0.173
257/1 , 267/1
योग . 1.827 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत बांयी तट मुख्य नहर से निकलने वाली हरदुआ शाखा नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http:// www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी तहसील- चौरई, जिला- छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
(5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील चौरई , जिला- छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(6 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन परियोजना, दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 02 सिंगना तहसील चौरई , जिला- छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
628
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 फरवरी 2016
क्र. 1166- भू- अर्जन-2016 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 " की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- छिन्दवाड़ा
(ख) तहसील- चाँद
नगर/ ग्राम- ग्राम- परसोली
(ग)
ब.नं. 158 , प.ह.न. 14,
रा.नि.मंडल- पांजरा.
(
घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल.- 16.305 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.
प्रस्तावित रकबा प्रस्तावित
खसरा नम्बर
(हे. में)
(2)
(1)
0.320
337/1
338
0.280
0.042
336
334/1
0.102
0.180
335
0.196
289, 377/9
0.014
314/2 , 332 , 334/2
313, 314/1 , 332/4 , 334/3 0.482
0.404
314/4, 315/4
0.288
314/3 , 315/3
0.460
299/3 , 306 , 377/2
0.084
299/2, 303/2
0.083
305/2, 307/5
0.036
307/4
0.072
290
0.068
279/2
0.332
282/1, 288/1
0.480
280/1
0.180
268/2
0.230
270/2
0.057
280/2
0.126
258 , 259 , 268/3
0.270
283/3
283/5
0.312
(2)
(1)
283/4
0.380
0.532
268/4 , 268/5 , 283/1
0.138
428/4
428/7
0.026
0.154
284/6, 428/9
0.080
428/10
0.020
284/4
0.214
428/6
0.042
419/1 , 422/1
0.118
419/2, 422/2
0.008
382
0.026
418
0.014
414/3 , 414/4, 414/5
0.410
383/1 , 384/1 , 385/1
0.278
383/2 , 384/2 , 385/2
0.078
389/3 , 404 , 405 , 406
0.014
471/10
0.058
471/8
0.077
471/3
0.046
471/2
0.340
471/4
0.020
471/5 , 471/7
0.210
471/14 , 472/1
0.032
463
0.008
464, 465
0.231
462/2, 478/2
0.234
454/1
0.406
453/1, 458
0.358
453/3 , 455 , 456
446/5
0.347
446/6
0.874
0.290
491/9
01.100
491/8
0.132
568/4
0.166
566/2, 567/2 , 568/12
569/4
0.448
0.020
568/7
0.194
568/6 , 570/2
0.160
568/13 , 570/3
570/1
0.308
0.130
270/6
0.096
193, 270/3
0.098
192
0.086
190 629
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 फरवरी 2016
भाग 1 ]
(2)
(1)
0.082
189
187/2
0.066
186/2
0.040
0.176
187/1
0.010
186/4
0.426
162/5 , 163
0.386
174/1
0.252
174/2
0.084
177 , 270/11
0.140
215/4
215/7
0.260
0.284
215/5
योग 16.305 हेक्टेयर एवं
प्रस्तावित
क्षेत्रफल पर
आने वाली
संपत्तियां.
(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- पेंच व्यपवर्तन परियोजना के, बांयी तट मुख्य नहर से निकलने वाली नांदना शाखा नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http:/www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http: / www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन अधिकारी तहसील- चौरई , जिला- छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
(5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील चौरई, जिला- छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना, दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 02 सिंगना तहसील चौरई, जिला- छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
क्र. 1167 - भू-अर्जन-2016 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत , इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला - छिन्दवाड़ा
(ख) तहसील - चाँद
(ग) नगर/ग्राम- ग्राम - राजलवाड़ी ब.नं. 157, प.ह.न. 13, रा.नि.मंडल- पांजरा.
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल.- 02.250 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.
प्रस्तावित रकबा (हे. में ) (2)
प्रस्तावित खसरा नम्बर (1)
0.160
19/3
0.070
21/2 , 22 , 23 , 24
0.050
19/9
137
0.170
0.190
16/3
0.205
138 , 146/1 ग , 146/1 ड
0.045
143/10
0.058
143/6
0.008
143/8
0.080
143/7
0.036
145/2
0.100
144, 145/1
0.075
147/2, 149/2
0.034
147/3
0.060
147/5
0.056
150/1
0.030
61/1-2-3 , 64/3
68/12
0.130
0.030
68/2, 68/6
70/1
0.096
70/3
0.024
0.030
70/9 , 79/6 630
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 फरवरी 2016
(2)
(1)
0.026
70/7, 79/4
0.028
70/5, 79/2
80/2
0.106
0.052
80/1 , 81/1 , 82/1
0.052
80/5 , 81/2 , 82/2
0.040
80/6 , 81/3 , 82/3
0.064
80/3 , 83/1 , 84/2 ,
222/2 , 227/2
0.064
217/3
0.038
217/1
217/4
0.043
योग 02.250 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.
( 2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- पेंच व्यपवर्तन परियोजना के बांयी तट मुख्य नहर से निकलने वाली नांदना शाखा नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http:/www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र . शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http: / www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है.
(4 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी तहसील- चौरई, जिला- छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील चौरई, जिला- छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
(6 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन परियोजना, दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 02 सिंगना तहसील चौरई , जिला- छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
क्र. 1168- भू-अर्जन-2016.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- छिन्दवाड़ा
(ख ) तहसील- चाँद
(ग) नगर/ ग्राम- ग्राम-खुटिया ब.नं. 49, प.ह.न. 13, रा.नि.मंडल -चांद
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल.- 0.447 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.
प्रस्तावित रकबा (हे. में) (2)
प्रस्तावित खसरा नम्बर (1)
47/7 0.075 47/2 , 59/1 , 60/1-2 , 62/1 0.072 47/4, 61/2 , 62/6 0.045 47/3, 60/3 , 61/1 , 62/2 0.052 17/1-2 0.080 26/5, 46/1 0.062 26/2 0.002 26/4 0.059 योग . 0.447 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.
(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- पेंच व्यपवर्तन परियोजना के बांयी तट मुख्य नहर से निकलने वाली नांदना शाखा नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http:/www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http:/ www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है.
631
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 फरवरी 2016
भाग 1 ]
(4 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी तहसील- चौरई , जिला-छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है .
(5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील चौरई, जिला- छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(6 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना , दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 02 सिंगना तहसील चौरई, जिला- छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, महेशचन्द्र चौधरी , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिवनी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग सिवनी , दिनांक 9 फरवरी 2016
क्र. 1283-जि. भू. अ.- 2016 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित खसरा भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित अर्जित भूमि रकबा का सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है, उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का विवरण-
(क) जिला-सिवनी
(ख) तहसील- सिवनी
(ग) ग्राम- बिठली प. ह. नं. 52/44
(घ) लगभग क्षेत्रफल-17.94 हेक्टर
शासकीय भूमि का रकबा
खसरा नंबर
अर्जित ( रकबा (हेक्टर में)
(2)
(1)
260/1
260/2
2.06 4.19
(2)
(1)
10.73
0.48
277 348
0.12
349 350
0.36 कुल योग 17.94
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यक है- छोटी रेल लाईन को बड़ी रेल लाईन निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर भू-अर्जन अधिकारी , सिवनी जिला सिवनी में किया जा सकता है.
क्र. 1285 - जि. भू. अ.-2016. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित खसरा भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित अर्जित भूमि रकबा का सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है, उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -
अनुसूची
(1 ) भूमि का विवरण-
(क) जिला- सिवनी
(ख) तहसील- सिवनी
(ग ) ग्राम- डूंडासिवनी प. ह. नं. 109
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.528 हेक्टर
शासकीय भूमि का रकबा
खसरा नंबर
अर्जित ( रकबा (हेक्टर में)
(2)
(1)
0.311
455
456
0.217 0.528
कुल योग
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यक है- छोटी रेल लाईन को बड़ी रेल लाईन निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय कलेक्टर भू-अर्जन अधिकारी , सिवनी जिला सिवनी में किया जा सकता है.
क्र. 1287 - जि. भू. अ.-2016.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित खसरा भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित अर्जित 632
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 फरवरी 2016
भूमि रकबा का सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है, उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का विवरण-
(क) जिला- सिवनी
(ख) तहसील- सिवनी
(ग ) ग्राम- पीपरडाही प. ह. नं. 62/51
(घ ) लगभग क्षेत्रफल--0.02 हेक्टर
शासकीय भूमि का रकबा
खसरा नंबर
अर्जित ( रकबा (हेक्टर में)
(2)
(1)
0.02
483
कुल योग 0.02
( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यक है- छोटी रेल लाईन को बड़ी रेल लाईन निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय कलेक्टर भू-अर्जन अधिकारी , सिवनी जिला सिवनी में किया जा सकता है .
क्र. 1289 - जि. भू. अ.-2016. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित, भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित अर्जित भूमि रकबा का सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है, उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -
अनुसूची
(1 ) भूमि का विवरण-
(क) जिला-सिवनी
(ख) तहसील- सिवनी
(ग ) ग्राम- भोमा टोला प. ह. नं. 52/44
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.321 हेक्टर
शासकीय भूमि का रकबा
खसरा नंबर
अर्जित ( रकबा (हेक्टर में)
(2)
(1) 227
0.051
[भाग 1
(2)
(1)
228/1
0.175
0.200
229
0.150
423
0.281
419
231
0.021
232
0.029
0.180
424
0.200
421
0.034
418
कुल योग 1.321
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यक है- छोटी रेल लाईन को बड़ी रेल लाईन निर्माण हेतु.
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर भू-अर्जन अधिकारी , सिवनी जिला सिवनी में किया जा सकता है.
क्र. 1291 - जि. भू. अ.-2016.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित खसरा भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित अर्जित भूमि रकबा का सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है, उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -
अनुसूची
(1 ) भूमि का विवरण-
(क) जिला-सिवनी
(ख) तहसील- सिवनी
(ग ) ग्राम- सीरदिवान प. ह. नं. 104
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.255 हेक्टर
शासकीय भूमि का रकबा
खसरा नंबर
अर्जित ( रकबा (हेक्टर में )
(2)
(1)
0.077
124/2
125/1
0.154
0.024
125/2
कुल योग 0.255 633
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 फरवरी 2016
भाग 1 ]
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यक है- छोटी रेल लाईन को बड़ी रेल लाईन निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय कलेक्टर भू-अर्जन अधिकारी , सिवनी जिला सिवनी में किया जा सकता है.
क्र. 1293 - जि. भू. अ.-2016. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित खसरा भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित अर्जित भूमि रकबा का सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है, उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का विवरण-
(क) जिला- सिवनी
(ख) तहसील- सिवनी
(ग ) ग्राम- सिवनी रैयत प. ह. नं. 104
(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.133 हेक्टर
शासकीय भूमि का रकबा
खसरा नंबर
अर्जित ( रकबा
(हेक्टर में )
(2)
0.128
(1) 87
2.005
89 , 90, 91 , 93 .
103, 117
कुल योग 2.133
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यक है- छोटी रेल लाईन को बड़ी रेल लाईन निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय कलेक्टर भू-अर्जन अधिकारी , सिवनी जिला सिवनी में किया जा सकता है.
क्र. 1295 - जि. भू. अ.-2016. - चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित खसरा भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित अर्जित भूमि रकबा का सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है, उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -
अनुसूची
(1 ) भूमि का विवरण-
(क) जिला- सिवनी
(ख) तहसील- सिवनी
(ग) ग्राम-कछवाड़ा प. ह. नं. 56/53
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.187 हेक्टर
शासकीय भूमि का रकबा
खसरा नंबर
अर्जित ( रकबा
(हेक्टर में)
(2)
(1)
8
0.130
11
0.057
कुल योग .. 0.187
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यक है-छोटी रेल लाईन को बड़ी रेल लाईन निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर भू-अर्जन अधिकारी , सिवनी जिला सिवनी में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, धनराजू एस. , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.