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मध्यप्रदेश
शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 9]
भोपाल , शुक्रवार, दिनांक 26 फरवरी 2016- फाल्गुन 7, शक 1937
विषय-सूची
भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश , ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, ( 3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.
भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.
भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.
(2 ) सांख्यिकीय सूचनाएं.
( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, भाग 4.- ( क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक,
(3 ) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख) ( 1 ) अध्यादेश, ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद्के अधिनियम,
(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.
भाग १
राज्य शासन के आदेश
सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 6 फरवरी 2016
क्र. एफ- 3-01-2016- एक- 4.- भारत सरकार, गृह मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक 20-25-56- प.ब. एक, तारीख 8 जून 1957 के साथ पढ़ी गई परक्राम्य लिखित अधिनियम ( निगोशिएबल इन्स्ट्रमेंट एक्ट) 1881 ( 1881 का क्रमांक 26 ) की धारा 25 के स्पष्टीकरण द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा , यह घोषित करता है कि उक्त स्पष्टीकरण के अन्तर्गत मध्यप्रदेश में विधान सभा उप चुनाव 2016 के सिलसिले में नीचे की अनुसूची के स्तम्भ ( 1 ) में विनिर्दिष्ट विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में उनके सामने अनुसूची के स्तम्भ ( 2 ) में विनिर्दिष्ट तारीख को उस निर्वाचन क्षेत्र में मतदान के लिये सार्वजनिक अवकाश का दिन होगा.
635
(2) क्रमांक एफ- 3-01-2016- एक-4.- राज्य शासन, एतद्वारा यह भी घोषित करता है कि विधान सभा उप चुनाव 2016 के लिये मतदान के दिन दिनांक 13 फरवरी 2016 ( शनिवार) को निम्नलिखित निर्वाचन क्षेत्र में सामान्य अवकाश का भी दिन होगा :-
अनुसूची
निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक एवं नाम (1) जिला सतना के 65- मैहर
मतदान की तारीख (2) 13 फरवरी 2016 ( शनिवार ) मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आनंद कुमार शर्मा, अपर सचिव.
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2016.
636
गृह विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 17 फरवरी 2016
क्र. एफ. 1 (ए) 58-2012- ब-2-दो. विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 24 दिसम्बर 2015 द्वारा डॉ. महेन्द्र सिंह सिकरवार, भापुसे, पुलिस अधीक्षक, खण्डवा को दिनांक 15 से 22 दिसम्बर 2015 तक, आठ दिवस अर्जित अवकाश , स्वीकृत किया जाता है एवं उक्त अर्जित अवकाश अवधि में खण्ड वर्ष 2014-17 के प्रथम पार्ट 2014-15 में गृह नगर अवकाश यात्रा के बदले में भारत भ्रमण यात्रा के तहत उन्हें त्रिवेन्द्रम ( केरल ) की सपरिवार जाने की अनुमति प्रदान की गई थी.
(2 ) डॉ. महेन्द्र सिंह सिकरवार, भापुसे को अवकाश यात्रा सुविधा की अनुमति के साथ 10 दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है . यथावत रहेंगी .
क्र. एफ. 1 (ए ) 61-2009- ब- 2 - दो. राज्य शासन द्वारा विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 2 फरवरी 2016 द्वारा स्वीकृत अर्जित अवकाश निरस्त करते हुए, श्री नवल सिंह रघुवंशी , भा.पु.से. , उप महानिरीक्षक ( पी.टी.आर.आई. ) , पुलिस मुख्यालय , भोपाल को दिनांक 8 से 19 फरवरी 2016 तक, कुल बारह दिवस अर्जित अवकाश किया जाता है.
(2 ) समसंख्यक आदेश की शेष कंडिकाएं यथावत् रहेंगी.
क्र. एफ. 1 ( ए) 390-88- ब-2- दो. श्री सुधीर कुमार सक्सेना, भापुसे, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक ( प्रशासन ) , पुलिस मुख्यालय , भोपाल को व्यक्तिगत कार्य हेतु दिनांक 18-19 फरवरी 2016 तक दो दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 20, 21 एवं 22 फरवरी 2016 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया जाता है.
(2 ) श्री सुधीर कुमार सक्सेना, भापुसे , की अवकाश अवधि में उनका कार्य श्री आलोक रंजन, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक ( प्रशासन ) , पुलिस मुख्यालय , भोपाल द्वारा वर्तमान कार्य के साथ - साथ संपादित किया जायेगा.
( 3 ) अवकाश से लौटने पर श्री सुधीर कुमार सक्सेना, भापुसे , को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक ( प्रशासन ) , पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(4) श्री सुधीर कुमार सक्सेना , भापुसे, द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे .
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 फरवरी 2016
(5 ) अवकाशकाल में श्री सुधीर कुमार सक्सेना, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता हैं कि यदि श्री सुधीर कुमार सक्सेना, भापुसे , उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
क्र. एफ. 1 (ए) 399-1988- ब- 2-दो.- राज्य शासन द्वारा श्री सी.व्ही. मुनिराजू, भा.पु.से. , अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक ( एन्टी नाक्सालईट आपरेशन ) , पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 23 फरवरी से 24 मार्च 2016 तक, इकतीस दिवस अर्जित अवकाश दिनांक 20-21 , 22 एवं 25 मार्च 2016 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है.
( 2) श्री सी.व्ही. मुनिराजू, भा.पु.से. अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, एन्टी नाक्सालईट आपरेशन , पुलिस मुख्यालय , भोपाल की अवकाश अवधि में इनका चालू कार्य श्री आर.एस. मीना, भापुसे पुलिस महानिरीक्षक, एन्टी नाक्सालईट आपरेशन, पुलिस मुख्यालय , द्वारा अपने वर्तमान कार्य के साथ - साथ संपादित किया जायेगा.
(3) अवकाश से लौटने पर श्री सी.व्ही . मुनिराजू, भा.पु.से. को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, (एन्टी नाक्सालईट आपरेशन) पुलिस मुख्यालय , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) श्री सी. व्ही. मुनिराजू, भा.पु.से. भापुसे , द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका -2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्य मुक्त हो जावेंगे.
( 5 ) अवकाशकाल में श्री सी. व्ही . मुनिराजू, भा.पु.से. भापुसे , को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता हैं कि यदि श्री सी.व्ही. मुनिराजू, भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , कमला उपाध्याय , अवर सचिव.
वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 2 फरवरी 2016
क्र. एफ- 11-5-2016- बी- ग्यारह.- उद्योग संवर्धन नीति, 2010 एवं कार्ययोजना की कंडिका क्रमांक 14.4 के संदर्भ में विभागीय आदेश क्रमांक एफ 20-1/2010/बी- ग्यारह, भोपाल , दिनांक 637
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 फरवरी 2016
भाग 1 ]
4 जनवरी 2011 से जारी मार्गदर्शी बिन्दु एवं मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम, 2015 की कंडिका क्रमांक 4 ( 2 ) में उल्लेखित प्रावधान अनुसार निम्नलिखित क्षेत्र को नवीन औद्योगिक क्षेत्र एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है:-
क्र.
जिला
औद्योगिक क्षेत्र का नाम
क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(4) (2)
(3)
(1)
27.908
इन्दौर
1 ऐपेरल कल्स्टर ग्राम बिजेपुर तहसील, देपालपुर.
8.868
इन्दौर
2 फार्मा हर्बल क्लस्टर, ग्राम, बिजेपुर तहसील, देपालपुर.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अनिल भारतीय , उपसचिव.
श्रम विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 6 फरवरी 2016
क्र. 189-2310-2015 - ए- सोलह - मध्यप्रदेश औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 ( क्रमांक 27 सन् 1960 ) की धारा 43 की उपधारा ( 5 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा यह अधिसूचित करती है कि नीचे अनुसूची में विनिर्दिष्ट रतलाम जिले के स्थानीय समाधानकर्ता को संदर्भित हीरा श्रमिक संघ, पीथमपुर एवं कारखाना प्रबंधक, रोजी ब्ल्यू ( इण्डिया ) प्रायवेट, पीथमपुर, जिला धार के मध्य औद्योगिक विवाद में, सम्मिलत औद्योगिक विषयों के संबंध में कोई समझौता नहीं हो सका है, अर्थात्:-
" अनुसूची "
औद्योगिक विवाद क्रमांक 1 /एम.पी.आई.आर. / 15 मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम. के. वाष्र्णेय , प्रमुख सचिव.
भोपाल , दिनांक 6 फरवरी 2016
क्र. 189-2310-2015- ए- सोलह . भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. 2310-2015 - ए-सोलह, दिनांक 6 फरवरी 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , एम. के. वाष्र्णेय, प्रमुख सचिव. Bhopal the 6th February 2016
No. 189-2310-2015 - A - XVI . In exercise of the powers conferred by sub - section (5) of Section 43 of the Madhya Pradesh Industrial Relations Act , 1960 (No. 27 of 1960) , the State Government , hereby , notifies that no settlement was arrived at in the industrial dispute specified in the Schedule below between Heera Shramik Sangh , Pithampur , and the Factoury Manager of Rosy Blue ( India ) Private Limited , Pithampur, District Dhar in regard to Industrial metter included therein , referred to the Conciliator for the Local area of District Ratlam , namely:-
SCHEDULE
Industrial Dispute No. 1 /MPIR/ 15 By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , M. K. VARSHNEY, Principal Secy.
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 15 फरवरी 2016 संशोधन
क्र. डी- 15-43-2016- चौदह -3.- कृषि उपज मंजी समिति, हरपालपुर की उपमंडी नौगांव को स्वंतत्र मंडी स्थापित करने हेतु अंतिम अधिसूचना दिनांक 15 अक्टूबर 2015 के असाधारण राजपत्र क्र. 419 के पृष्ठ क्रमांक 838 ( 1 ) पर त्रुटिवश मंडी अधिनियम, 1972 की धारा 5 ( 2 ) ( क ) के अन्तर्गत नगरपालिका पृथ्वीपुर, तहसील नौगांव जिला छतरपुर प्रकाशित हो गई है .
उक्त के स्थान पर संशोधित " नगरपालिका नौगांव , तहसील नौगांव , जिला छतरपुर, पढ़ा जावे.
अजय गुप्ता, उपसचिव.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 फरवरी 2016
638
कार्यालय , कलेक्टर जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
धार, दिनांक 8 फरवरी 2016
क्र. 255- भू.अभि. रा.नि.का. - 2016 .- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता , 1959 ( संख्या 20, 1959 ) की धारा 2 (1 ) की उपधारा (य -5 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा नीचे दर्शाए अनुसूची में स्तम्भ ( 1 ) में वर्णित भूमि के भाग को स्तम्भ ( 2 ) में दर्शित नाम से तहसील बदनावर, जिला धार के अन्तर्गत राजस्व ग्राम घोषित किया जाता है :-
अनुसूची
भू- भाग का विवरण ( मूल ग्राम का नाम व पटवारी हल्का नम्बर एवं इससे पृथक् किया गया क्षेत्रफल ) (1)
प.ह.नं.
ग्राम का नाम
अ.क्र.
क्षेत्रफल (हेक्टर)
3211.728 टीमायची
26
1
राजस्व ग्राम का नाम एवं पटवारी हल्का नंबर
(2)
प.ह.नं.
ग्राम का नाम
क्षेत्रफल ( हेक्टर में )
1508.673
26
टीमायची
26
1207.938 कुमार रूण्डी
495.117
26
बीड़पाडा
3211.728 क्र. 257- भू.अभि. रा.नि.का. - 2016 .- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 ( संख्या 20 , 1959 ) की धारा 2( 1 ) की उपधारा (य-5 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा नीचे दर्शाए अनुसूची में स्तम्भ ( 1 ) में वर्णित भूमि के भाग को स्तम्भ ( 2 ) में दर्शित नाम से तहसील- बदनावर, जिला- धार के अन्तर्गत राजस्व ग्राम घोषित किया जाता है :-
अनुसूची
भू- भाग का विवरण ( मूल ग्राम का नाम व प.ह.नं. एवं इससे पृथक् किया गया क्षेत्रफल )
(1)
प.ह.नं.
ग्राम का नाम
अ.क्र.
राजस्व ग्राम का नाम एवं पटवारी हल्का नंबर
(2)
प.ह.नं.
ग्राम का नाम
क्षेत्रफल ( हेक्टर में )
क्षेत्रफल ( हेक्टर )
15
2537.470 1
बदनावर
कार्यालय , कलेक्टर जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग
छिंदवाड़ा, दिनांक 9 फरवरी 2016
क्र. 196.- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 ( संख्या 20 , 1959 ) की धारा 2 ( 1 ) की उपधारा ( य -5 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा नीचे दर्शाये अनुसूची में स्तंभ ( 1 ) में वर्णित भूमि के भाग को स्तंभ ( 2 ) में दर्शित नाम से तहसील अमरवाडा, जिला छिंदवाड़ा के अंतर्गत राजस्व ग्राम घोषित किया जाता है:-
अनुसूची
राजस्व ग्राम का नाम एवं प.ह.नं.
भू- भाग का विवरण ( मूल ग्राम का नाम व प.ह.न. एवं इससे पृथक् किया गया क्षेत्रफल )
(2)
ग्राम-आमाकोल
प.ह.नं. -25.
(1) ग्राम सेजवाडा खुर्द प.ह.नं. 25 से पृथक् किया गया क्षेत्रफल-373.119 हेक्टेयर .
1094-114
15
बदनावर
15
568.259 शम्भुपाड़ा
15
875.097 भेरूपाड़ा
योग . 2537.470 मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जयश्री कियावत, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
क्र. 197. - मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 ( संख्या 20, 1959 ) की धारा 2 ( 1 ) की उपधारा ( य -5 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा नीचे दर्शाये अनुसूची में स्तंभ ( 1 ) में वर्णित भूमि के भाग को स्तंभ ( 2 ) में दर्शित नाम से तहसील अमरवाडा, जिला छिंदवाड़ा के अंतर्गत राजस्व ग्राम घोषित किया जाता है:-
अनुसूची
राजस्व ग्राम का भू- भाग का विवरण ( मूल ग्राम
नाम एवं प.ह.नं.
का नाम व प.ह.न. एवं इससे
पृथक् किया गया क्षेत्रफल )
(2) (1)
ग्राम-बिनेकीढाना
प.ह.नं. -32.
किया गया क्षेत्रफल-313.627 हेक्टेयर. ग्राम बिनेकी, प.ह.नं. 32 से पृथक्
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, महेशचन्द्र चौधरी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
639 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 फरवरी 2016
कार्यालय, कलेक्टर, जिला टीकमगढ़ , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग
टीकमगढ़ , दिनांक 10 फरवरी 2016
प्रकरण क्र. 05-अ-82-2014-15.-चूँकि, शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः अनुसूची मेंमें अंकित भूमि धारकों की अंकित भूमि की बानसुजारा परियोजना के नहर निर्माण के लिये राज्य सरकार से संबंधित विभाग / उपक्रम मध्यप्रदेश शासन , जल संसाधन विभाग के पक्ष में आपसी सहमति से क्रय नीति 12 नवम्बर 2014 के तहत क्रय करने का विचार किया जा रहा है । आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति क्रमांक एफ 12-2/2014 / सात/2 ए भोपाल दिनांक 12 नवम्बर 2014 की कंडिका 11 (1 ) एवं (2) के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि भूमि उपरोक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।
। अतः मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल की आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति क्र. एफ 12-2/ 2014 / सात / 2 ए भोपाल दिनांक 12 नवम्बर 2014 की कंडिका 11 (1 ) एवं (2 ) के अंतर्गत सार्वजनिक रूप से सूचित किया जाता है कि यदि उक्त संबंध में किसी व्यक्ति को भूमि आदि के स्वत्व के संबंध में कोई आपत्ति हो तो वह 15 दिवसों के भीतर आधार स्पष्ट करते हुए आपत्ति अनुविभागीय अधिकारी / भू अर्जन अधिकारी टीकमगढ़ के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है 1. परियोजना का नाम:- बानसुजारा परियोजना नहर निर्माण करने हेतु ।
ग्राम कुड्याला तहसील- बल्देवगढ़ जिला-टीकमगढ़
2. भूमि का विवरण:-
अर्जित भूमि का क्षेत्रफल-- 10.006 हेक्टेयर
अनुसूची
खसरा नं. रकवा हेक्टेयर में
खातेदार का नाम व पिता / पति का नाम
अनु .क्र.
अर्जित रकवा हे. में
0.284
0.324
580
1
0.280
3.120
574
शोभाराम रामकुमार विन्द्रावन तनय भज्जू जाति ब्राहमण पता निवासी ग्राम 1/3 समान भाग भूमि स्वामी गनेश रमेश लखन तनय बैनीप्रसाद जाति ब्राहमण पता निवासी ग्राम 1/3 समान भाग भूमि स्वामी आशाराम तनय नंदकिशोर मु . नन्नीबाई बेबा नंदकिशोर जाति ब्राहमण पता निवासी ग्राम 1/3 समान भाग भूमि स्वामी भू राजस्व 1.81
0.564
3.444
योग-
0.520
1.100
573
0.050
0.206
571
2
0.820
1.254
572
मोतीलाल राममिलन चूरामन मनोहर तनय शिवदयाल जाति लोधी पता नि० ग्राम 1/2 समान भाग भूमि स्वामी मु. लड्डू पत्नि तांतू जाति चमार पता निवासी ग्राम 1/2 भाग भूमि स्वामी भू राजस्व 3.40
2.560
1.390 योग-
2.881
0.518
570/3
3
शिवदयाल शिवलाल तनय पर्वत जाति लोधी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी भू राजस्व 6.56
2.881
0.518 योग-
0.695
3.709
371
4
श्रीमति सहोद्रा पत्नि हीरालाल जाति लोधी पता नि० सरकनपुर भूमि स्वामी श्रीमति शीलादेवी पत्नि घनश्यामजाति लोधी पता नि० कैलपुरा 1/2 समान भाग भूमि स्वामी बृजलाल मुलुवा लघुवा मथरा सुकलाल तनय कलुवा जाति ढीमर पता नि० ग्राम भूमि स्वामी श्यामबाई पुत्री कलुवा जाति ढीमर पता नि० ग्राम 1/2 समान भाग भूमि स्वामी भू
राजस्व 6.22
0.695
3.709
योग- 640
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 फरवरी 2016
5
भैयालाल तनय मोहन हि0 1/4 धर्मा हरचरन तनय जगना हि0 1/6 मथरा प्रेम नंदलाल भूमि स्वामी रामस्वरूप वैजनाथ तनय प्यारे कुंवर जानकी पुत्री प्यारे मु ० नन्नी बाई प्यारे हि. 1/2 हरचरन तनय नंदी हि0 1/4 जाति लोभी पता नि० ग्राम भूमि स्वामी राजधर तनय झल्ली गोविन्दास देवेन्द्र कन्हैया मुन्नालाल तनय नन्नैदा जाति लोधी पता निवासी ग्राम 1/4 समान भाग भूमि स्वामी
योग-
6
लटोरा तनय वंशिया रधिया कल्लू खिमिया पुत्री बंशिया जाति ढीमर पता नि. ग्राम भूमि भू राजस्व 7.62
योग-
7
हरचरन त० नंदी हि. 1/6 हरचरन त. जगना हि. 1/9 गोविन्दास देवेन्द्र कन्हैया मुन्ना तनय नन्नेदा राजधर तनय झल्ली हि० 1/6 जाति लोधी पता नि० ग्राम भूमि स्वामी हन्नू किशोरीतनय गज्जू मु० नोनीबाई पिक्कू पुत्री गज्जू जाति ढीमर पता नि. ग्राम 1/2 समान भाग भूमि स्वामी
योग-
8
परम रती दुर्जना भगवानदास त. मनका भूमि स्वामी शिवराज राहुल तनय गोरेलाल मु. गुलाबबाई बेबा गोरेलाल जाति लोधी पता निवासी ग्राम 1/6 समान भाग भूमि स्वामी खिलन्त लक्षमन तनय मुलुवा विमला कमला पुत्री मुलुवा मु. भगुन्ती वेवा मुलुवा गनपत सरमन तनय धर्मा हरीराम बिहारी घासीराम भूरा अर्जना तनय नंदकिशोर हि. 1/12 जाति लोधी भूमि स्वामी परमी पुत्री ढकना हि. 1/2जाति लोधी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी रामचरन तनय मकुन्दा रामदास राकेश बालकिशन तनय पहलवान मु. सग्गू बेबा पहलवान जाति लोधी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी पत्ती मल्दी पुत्री पहलवान रामकृपाल तनय ग्यादीन सहोद्रा बेबा ग्यादीन जाति लोधी पता निवासी ग्राम 1/6 समान भाग भूमि स्वामी अंतराम लखन राजाराम रमेश देशराज तनय घन्सु माया रामसखी पुत्री घन्सु मु. बाबूबाई बेबा घन्सु जाति लोधी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी पुष्पेन्द्र अमित तनय धनीराम राजकुमारी पुत्री धनीराम मु. गनेशीबाई बेबा धनीराम जाति लोधी पता नि. ग्राम 1/12 समान भाग भूमि स्वामी भू राजस्व 3.06
योग-
9
परमी पुत्री ढकना जाति लोधी पता नि० ग्राम भूमि स्वामी भू राजस्व 2.81
योग-
10
खिलन लक्षमन तनय मुलुवा विमला कमला पुत्री मुलुवा मु. भगुन्ती वेवा मुलुवा गनपत सरमन त० धर्मा हरीराम बिहारी घासीराम भूरा अर्जन तनय नंदकिशोर बेटी बाई वेवा नंदकिशोर पता नि. ग्राम भूमि स्वामी भू राजस्व 0.95
योग-
0.081
0.081
365
0.073
364
0.073
0.080-
362
0.279
0.110
0.134
360
0.060
0.206
357
0.404
0.773
0.270
0.761
353
0.220
0.470
361
0.130
358
0.308
1.539
0.620
0.230
0.599
334
0.024.
0.024
331
0.101
330/1
0.101
0.121
0.121
330/3
0.030
0.040
333/1
0.040
0.121
0.546
1.006
0.040
0.049
329
0.636
0.560
328
0.685
0.600
0.083
327/1
1.214
0.083
1.214
0.082
327/3
0.405
0.405
0.082 641
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 फरवरी 2016
भाग 1 ]
0.082
0.405
327/4
11
0.376
1.619
301/1/1/1
परम स्वर रती दुर्जना भगवानदास तनय मनका जाति लोधी पता नि० ग्राम भूमि स्वामी शिवराज राहुल तनय गोरेलाल मु. गुलाबबाई वेवा गोरेलाल जाति लोधी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी
0.458
2.024
योग-
0.109
316
0.109
12
0.073
0.073
317
0.210
318
0.130 खिन्ता सुमप्रसाद हरप्रसाद तनय नन्नाई पता नि० ग्राम भूमि स्वामी मु. पुनिया बेबा नन्नाई हि. 1/4 जाति लोधी पता नि० ग्राम भूमि स्वामी सुन्दर कमलेश मुकेश तनय लीलाधर मु ० सुकवती बेबा लीलाधर जाति लोधी पता नि० ग्राम 1/4 समान भाग भूमि स्वामी शिवदयाल शिवलाल तनय पर्वत जाति लोधी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी श्रीमती सहोद्रा पत्नि हीरालाल जाति लोधी पता नि० सरकनपुर भूमि स्वामी श्रीमति शीलादेवी पत्नि घनश्याम जाति लोधी पता नि. कैलपुरा 1/2 * समान भाग भूमि स्वामी भू राजस्व 0.31
0.312
0.392
योग-
0.065
0.030
315
13
0.530
314
0.607
सुन्दर कमलेश मुकेश तनय लीलाधर मु० सुकवती बेबा लीलाधर जाति लोधी पता नि० ग्राम 1/3 भाग भूमि स्वामी अजुद्दी तनय मोहन जाति लोधी पता नि. ग्राम 1/3 समान भाग भूमि स्वामी खिन्ता रामप्रसाद हरप्रसाद तनय नन्नाई मु० पुनिया बेबा नन्नाई जाति लोधी पता नि० ग्राम 1/6 समान भाग भूमि स्वामी शिवदयाल सेवलाल तनय पर्वत जाति लोधी पता नि० ग्राम 1/4 भाग भूमि स्वामी श्रीमति सहोद्रा पत्नि हीरालाल जाति लोधी पता नि० सरकनपुर भूमि स्वामी श्रीमति शीलादेवी पत्नि घनश्याम जाति लोधी पता नि. कैलपुरा 1/4 समान भाग भूमि स्वामी श्रीमति सहोद्रा पत्नि हीरालाल जाति लोधी पता नि सरकनपुर भूमि स्वामी चतू तनय मुन्नी जाति लोधी पता नि० भूमि स्वामी काशीराम तनय छुट्टी मथरा पुत्री छुट्टी मुं. फूलाबाई बेबा छुट्टी जाति लोधी पता निवासी ग्राम 1/4 समान भाग भूमि स्वामी भू राजस्व 1.75 . ग्राम
0.672
0.560 योग-
310
0.668
0.340
0.295
0.441
307
14
चतरा तनय मौनलाल जाति ढीमर पता नि० डारगुंवा भूमि स्वामी
0.190
0.388
308
1.497
0.825 योग-
0.220
0.348
311
15
चतरा तनय मौनलाल हि. 1/2 भरोसा हिरिया पिखा तनय छता हि. 1/2 जाति ढीमर पता नि. डारगुंवा भूमिस्वामी
0.220
0.348
योग-
0.070
0.299
312
16
भरोसा हरिया पिरवा तनय छत्ताः जाति ढीमर पता नि० ग्राम भूमि स्वामी भू राजस्व 0.87
0.299
0.070 योग-
0.250
306
0.308
17
लटोरा तनय वंशिया रधिया कल्लू खिमिया पुत्री बंशिया जाति ढीमर पता नि. ग्राम भूमि भू राजस्व 0.69
0.250
0.308
योग- [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 फरवरी 2016
642
18
जू जू तनय गनेशा जाति ढीमर पता नि. ग्राम भूमि स्वामी भू राजस्व 3.00
योग-
19
बृजलाल मुलुवा लघुवा मधवा सुकलाल तनय कलुवा श्याम पुत्री कलुवा जाति ढीमर पता नि. ग्राम भूमि स्वामी भू राजस्व 0.25
योग-
20
हरजुवा मोहन अजुद्दी तनय बुद्द मु. धुकिया बेबा बुद्द जाति ढीमर पता नि० ग्राम भूमि स्वामी
योग-
21
सन्तू जूजू तनय गनेशा जाति ढीमर पता नि ० ग्राम भूमि स्वामी भू राजस्व 0.25
योग-
22
नन्दू हरचरन हरदास तनय किशोरा मु० गौरिया बेबा किशोरा जाति ढीमर पता नि० ग्राम भूमि स्वामी भू राजस्व 0.75
योग-
23
नथुवा तनय चिन्खुवा जाति ढीमर पता नि. ग्राम भूमिस्वामी
योग-
कुल योग-
:
0.971
1.214
292/1
0.971
1.214
0.081
0.081
302
0.020
0.020
303
0.089
0.089
304
0.024
0.024
305
0.214
0.214
0.080
0.121
286
0.146 287
0.146
0.004
0.105
284
0.372
0.230
0.077 288
0.077
0.012
0.057
289
0.089
0.134
0.225
0.328
291
:
0.225
0.328
0.080
0.563
285
0.563
0.080
10.006
26.581
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है. बानसुजारा परियोजना नहर निर्माण करने हेतु.
(3) भूमि के नक्शे एवं ( प्लान ) का निरीक्षण , टीकमगढ़ अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , अनुविभाग बल्देवगढ़ में किया जा सकता है .
भाग 1 ]
643
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 फरवरी 2016
प्रकरण क्र. 14-अ- 82-2014-15. चूँकि शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः अनुसूची में अंकित भूमि धारकों की अंकित भूमि की बानसुजारा परियोजना के नहर निर्माण के लिये राज्य सरकार से संबंधित विभाग/ उपक्रम मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग के पक्ष में आपसी सहमति से क्रय नीति 12 नवम्बर 2014 के तहत क्रय करने का विचार किया जा रहा है ।
आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति क्रमांक एफ 12-2/ 2014/ सात/2 ए भोपाल दिनांक 12 नवम्बर 2014 की कंडिका 11 (1 ) एवं (2) के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि भूमि उपरोक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल की आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति क्र. एफ 12-2 / 2014 / सात / 2 ए भोपाल दिनांक 12 नवम्बर 2014 की कंडिका 11 (1 ) एवं (2) के अंतर्गत सार्वजनिक रूप से सूचित किया जाता है कि यदि उक्त संबंध में किसी व्यक्ति को भूमि आदि के स्वत्व के संबंध में कोई आपत्ति हो तो वह 15 दिवसों के भीतर आधार स्पष्ट करते हुए आपत्ति अनुविभागीय अधिकारी / भू अर्जन भूमि का विवरण: ग्राम- मलगुंवा तहसील- बल्देवगढ़ जिला-टीकमगढ़
अधिकारी टीकमगढ़ के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है । 1. परियोजना का नाम:- बानसुजारा परियोजना नहर निर्माण करने हेतु । 2.
अर्जित भूमि का क्षेत्रफल -1.620 हेक्टेयर
अनुसूची
स.क्र . खातेदार का नाम व पिता/ पति का नाम 1
लखन तनय सुन्ना गौरीबाई शिम्बू मैदा पुत्री सुन्ना रामप्यारी बेबा सुन्ना जाति चमार पता नि० ग्राम 1/2 भाग भूमि स्वामी धूराम अर्जना तेजराम तनय कुदरा सुकरानी बेबा कुदरा जाति चमार पता नि० ग्राम 1/2 समान भाग भूमि स्वामी भू-राजस्व 2.75
योग
2 भैयालाल राजाराम हल्का पिता भग्गू जाति लोधी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी भू- राजस्व 0.56
योग
3 धूराम अर्जुन जेतराम तनय कुदरा सुखरानी वेवा कुंदरा 1/36जाति चमार भूमि स्वामी सुन्नू तनय रामचरन 1/18 गोविन्द तनय सुखलाल हि. 2/81 ग्यादीन हीरालाल तनय नथू लखनलाल तनय अर्जुन ना.वा. जाति चमार भूमि स्वामी सरं. अजा. नथू तनय नन्दू नि. बुदौरा 2/27 रामप्रसाद सुखलाल रामदीन छोटेलाल तनय कूरन भूमि स्वामी जयबाई पत्नि रामदीन लोधी 1/27 गोरेलाल तनय जसरथ 1/9 गुलाबबाई पुत्री भैयन 1/12 भूमि स्वामी जमुना तनय धर्मदास 1/36 पूरन जसरथ तनय दुर्गाप्रसाद 1/87 अनंतराम जगदीश तनय सुन्नू 1/243 भूमि स्वामी जानकी बन्दु तनय बिहारी 1/486 छिदामी भागी तनय सुन्दर 1/81 किशोरी लक्षमन तनय परम् 1/81 भूमि स्वामी कल्ला तनय रामचरन 1/81 रामदयाल सुंदर तनय किशोरा 1/27 भूमि स्वामी जगन काशीराम गौरीशंकर तनय जीवन छित्तू जनकू बेटीबाई सूला कसोला लच्छी पुत्री जीवन पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी परमा सुन्नू जसरथ तनय रामचरन जमनाबाई पुत्री रामचरन 1/27 खचोरी मोहन तनय जुगरा भूमि स्वामी हरप्रसाद पुरूषोत्तम भगवानदास सरजू तनय भैयन हि. 2/27 विहारी अमना वायूं मोहन तनय सग्गू 1/27 भूमि स्वामी रघूनाथ तन्य वदरप्यारी वाई वेवा दमरा चत्तू वेवा गुट्टे नन्नीवाई पुत्री गुट्टे मु. हिरिया वेवा रामस्वरूप भूमि स्वामी खसरा नं.
रकवा हे. में अर्जित
कुल रकवा है. में
0.355
1.104
908
0.270
907
0.583
0.050
0.193
821/2
0.106
822/2
0.121
0.781
2.001
822/1
0.231
0.050
0.050
0.231
0.025
827
0.348
0.190
0.433
823
0.255 0.185
826
0.035
0.142
830
824
0.096
0.251
0.046
0.138
825
0.295 0.002
831 644
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 फरवरी 2016
वालचंद देवेन्द्र राघवेन्द्र तनय रामस्वरूप लल्तीवाई पुत्री सुक्काअच्छेलाल भूमि स्वामी रामचरन विहारी देशराज तनय कुंजीलाल 1/18 भैयन चन्ना तनय धनू 1/54लोधी रमजुवा तनय दमरूवा जाति चमार जाति चमार पता निवासी ग्राम 1/54 भाग भूमि स्वामी पंचा तनय नंदु 1/54 भूरिया वेवा अन्च्छेलाल अमना दयाराम प्रभू रतन तनय धम्मू प्यारीबाई पुत्री धम्मू पानबाई वेवा धम्मू देवेन्द्र पुष्पेन्द्र राघवेन्द्र तनय लखन चंदा पुत्री लखन लोधी 1/27 गोरेलाल भगवानदास तनय धुरईया जाति लोधी पता निवासी ग्रामी 7/108 समान भाग भूमि स्वामी भगवानदास गोरेलाल तनय धुरईया भुनानीबाई बेबा धुरईया जाति लोधी पता, निवासी ग्राम भूमि स्वामी भागवती गोरीबाई वती पुत्री धुरईया जाति लोधी पता निवासी ग्राम 7/108 समान भाग भूमि स्वामी लखन तनय सुन्ना गोरीबाई सिम्बू मैंदा पुत्री सुन्ना रामप्यारी वेवा सुन्ना जाति चमार पता निवासी ग्राम 1/36 समान भाग भूमि स्वामी भजन भगवानदास लखन प्यारेलाल राजू तनय टूडे बेनीलाई पुत्री टूडे पता निवासी ग्राम 1/27 समान भाग भूमि स्वामी
योग
0.579
1.862
4
0.210
0.587
816
मु. भूरिया बेबा अच्छेलाल जाति लोधी पता नि. ग्राम 1/3 भाग भूमि स्वामी गिरजा पत्नि भगवानदास जाति लोधी पता नि० ग्राम 1/6 भाग भूमि स्वामी खचौरी मोहन तनय जुग्गा जाति लोधी पता नि. ग्राम 1/12 समान भाग भूमि स्वामी हरप्रसाद पुरूषोत्तम सरजू भगवानदास तनय भैयन जाति लोधी पता नि. ग्राम 1/12समान भाग भूमि स्वामी दयाराम प्रभू रतन तनय धम्मू पानबाई वेवा धम्मू प्यारीबाई पुत्री धम्मू देवेन्द्र पुष्पेन्द्र राघवेन्द्र तनय लखन चंदा पुत्री लखन जाति लोधी पता निवासी ग्राम 1/6 भाग भूमि मोती लघुवा तनय अमना कुड्यालावारी वेवा अमना मैदा फुल्ली पुत्री अमना जाति लोधी पता निवासी ग्राम 1/6 समान भाग भूमि स्वामी
0.210 योग
0.587
1.620 कुल योग:-
4.681
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है. - बानसुजारा परियोजना नहर निर्माण करने हेतु.
(3) भूमि के नक्शे एवं ( प्लान ) का निरीक्षण, टीकमगढ़ अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , अनुविभाग बल्देवगढ़ में किया जा सकता है.
645 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 फरवरी 2016
प्रकरण क्र. 15 -अ-82-2014-15.- चूँकि शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः अनुसूची में अंकित भूमि धारकों की अंकित भूमि की बानसुजारा परियोजना, के नहर निर्माण के लिये राज्य सरकार से संबंधित विभाग / उपक्रम मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग के पक्ष में आपसी सहमति से क्रय नीति 12 नवम्बर 2014 के तहत क्रय करने का विचार किया जा रहा है ।
आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति क्रमांक एफ 12-2/ 2014/ सात/2 ए भोपाल दिनांक 12 नवम्बर 2014 की कंडिका 11 (1 ) एवं (2) के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि भूमि उपरोक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।
अतः मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल की आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति क्र. एफ 12-2/ 2014 / सात/ 2 ए भोपाल दिनांक 12 नवम्बर 2014 की कंडिका 11 (1) एवं (2) के अंतर्गत सार्वजनिक रूप से सूचित किया जाता है कि यदि उक्त संबंध में किसी व्यक्ति को भूमि आदि के स्वत्व के संबंध में कोई आपत्ति हो तो वह 15 दिवसों के भीतर आधार स्पष्ट करते हुए आपत्ति अनुविभागीय अधिकारी / भू अर्जन अधिकारी टीकमगढ़ के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है । 1. परियोजना का नाम:- बानसुजारा परियोजना नहर निर्माण करने हेतु ।
2. भूमि का विवरण:- ग्राम- बुदौरा तहसील- बल्देवगढ़ जिला-टीकमगढ़
अर्जित भूमि का क्षेत्रफल--4.309 हेक्टेयर
अनुसूची
खसरा नं.
खातेदार का नाम व पिता / पति का नाम
स.क्र.
अर्जित रकवा हे. में
कुल रकवा हे. में
0.006
0.174
707
0.040
0.040
706
1
0.030
0.097
705
भजनलाल भगवानदास प्यारेलाल लखनलाल तनय टूडे राजू पिता टूडे जगन काशीराम गोरीशंकर तनय जीवनलाल, परमलाल सुन्नू, जसरथ तनय रामचरन 1/3 हि. कुन्ना प्रेम रती पुत्री नन्नाई 1/105 हि. लाल्ले भुमानी तनय वंशी लोधी खल्का भैयालाल राजाराम तनय भग्गूसुनिया वेवा भग्गू लोधी 2/9 हि. छिम्मा तनय पारीक्षत गुलाब कमलापति बन्दु तनय बाबू गुड्डीवेवा बाबू लोधी 1/3 हि. घनश्याम भुकदीन अर्जुन तनय नन्नाई लोधी भगुन्तीबाई वेवा चिन्तामन धनीराम हरीराम फूलदास तनय चिन्तामन मैंदाबाई पुत्री चिन्तामन लोधी 32/315 हि. पता नि. ग्राम भूमि स्वामी
0.074
0.311
योग:-
0.310
0.462
704
2
0.170
0.660
710
खल्का भैयालाल राजाराम तनय भग्गू मु. सुनिया बेबा भग्गू जाति लोधी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू-राजस्व 1.56
0.480
1.122
योग:-
0.096
0.299
703
0.030
0.129
695
3
0.100
0.304
698
जगन काशीराम गौरीशंकर तनय जीवनलाल जाति लोधी पता नि. ग्राम 1/2 समान भाग भूमि स्वामी परमा सुन्नू दरऊवा तनय रामचरन जाति लोधी पता निवासी ग्राम 15/32 समान भाग भूमि स्वामी पूरन तनय परम सुन्नू दशरथ तनय रामचरन जाति लोधी पता निवासी ग्राम 1/32 समान भाग भूमि स्वामी भू-राजस्व 3.69
0.226
0.732
योग:-
[भाग 1 646
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 फरवरी 2016
0.212
0.255
696
भजनलाल भगवानदास प्यारेलाल राजू लखनलाल तनय टूडे, 1/2 हि. भूमि स्वामी जगन काशीराम गोरीशंकर पिता जीवनलाल 1/4 हि. परभलाल सुन्नूलाल जशरथ तनय रामचरन 1/4 हि. जाति लोधी पता निवासी ग्रामी भूमि स्वामी भू- राजस्व 3.00
0.212
0.255
योग:-
0.733
0.002
682
5
0.077
0.040
688
भजनलाल भगवानदास लखनलाल प्यारेलाल राजू तनय टूडा जाति लोधी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी भू-राजस्व 9.06
0.042
0.810
योग:-
0.426
0.975
693
6
भजनलाल भगवानदास लखनलाल प्यारेलाल राजू तनय टूडा जाति लोधी पता नि. ग्राम 1/2 समान भाग भूमि स्वामी जगन काशीराम गौरीशंकर तनय जीवनलाल जाति लोधी पता निवासी ग्राम 1/4 समान भाग भूमि स्वामी परमा सुन्नू दरऊआ तनय रामचरन जाति लोधी पता निवासी ग्राम 15/64 समान भाग भूमि स्वामी पूरन तनय परम सुन्नू दशरथ तनय रामचरन जाति लोधी पता निवासी ग्राम 1/64 समान भाग भूमि स्वामी भू-राजस्व 3.00
0.426
0.975
योग:-
0.089
0.389
7
724/1/2 / 11/ख
रामबाई पत्नि सुन्नू जाति लोधी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू-राजस्व 0.93
0.089
0.389
योग:-
0.197
0.610
8
724/1/2/ 6
परमा सुन्नू दरउआ तनय रामचरन लोधी 15/16 समान भाग भूमि स्वामी पूरन तनय परम सुन्नू दशरथ तनय रामचरन जाति लोधी 1/16 हि नि. ग्राम भूमि स्वामी
0.197
0.610
योग:-
0.300
0.619
9
724/1/2/ 4
रमलू हल्के ग्यादीन हीरालाल तनय नथुवा जाति लोधी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी लखन तनय अर्जुन लल्ती बेबा अर्जुन जाति लोधी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू- राजस्व 1.50, 20/21 हि. लल्लाबाई टिरकन पुत्री नथुवा लोधी 1/21 हि.
0.300
0.619
योग:-
0.165
0.708
10
608/1/1
खज्जू संतोष छिमाधर हल्के तनय परसादी जाति लोधी पता नि. ग्रामी भूमि स्वामी भू- राजस्व 1.75
0.708
0.165
योग:-
0.327
0.405
608/6
11
जगनलाल तनय जीवन पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू-राजस्व 1.00
0.405
0.327
योग .
647
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 फरवरी 2016
भाग 1 ]
12
616
0.055
0.802
परमा सुन्नू दरउआ तनय रामचरन जाति लोधी पता नि. ग्राम 15/32 समान भाग भूमि स्वामी पूरन तनय परम सुन्नू दशरथ तनय रामचरन जाति लोधी पता नि. ग्राम 1/32 समान भाग भूमि स्वामी काशीराम गौरीशंकर तनय जीवनलाल जाति लोधी पता निवासी ग्राम 1/2 समान भाग भूमि स्वामी
0.802
0.055
योग:-
0.445
0.103
618/2
0.781
614
0.103
0.495 13
619
0.898
गंसू सुकदीन अर्जुन तनय नन्नाई जाति लोधी पता नि. ग्रामी भूमि स्वामी भू- राजस्व 1.12
620
0.060
0.364
0.170
0.320
609/2
योग:-
2.808
0.931 14
610
0.020
1.011
पप्पू तनय छिमाधर जाति लोधी पता नि. ग्राम 1/5 भाग भूमि स्वामी मुकेश तनय खज्जू सुरेन्द्र तनय संतोष अशोक तनय हल्के जाति लोधी पता नि. ग्राम 4/5 समान भाग भूमि स्वामी भू- राजस्व 2.50
योग:-
0.020
1.011
15
0.570
0.170
609/1
मुकेश तनय खज्जू जाति लोधी पता नि. ग्राम 1/3 भाग भूमि स्वामी अशोक तनय हल्के जाति लोधी पता निवासी ग्राम 1/3 भाग भूमि स्वामी सुरेन्द्र तनय संतोष जाति लोधी पता निवासी ग्राम 1/3 भाग भूमि स्वामी भू-राजस्व 1.37
0.170
योग:-
0.570
16
1.416
0.595
608/7
सरमन तनय काशी जाति लोधी भूमि स्वामी भू-राजस्व 3.50
0.595
1.416
योग :-
13.543 4.311 कुल योग:-
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है. - बानसुजारा परियोजना नहर निर्माण करने हेतु.
(3) भूमि के नक्शे एवं ( प्लान ) का निरीक्षण, टीकमगढ़ अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , अनुविभाग बल्देवगढ़ में किया जा सकता है.
[भाग 1 648
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 फरवरी 2016
प्रकरण क्र. 16- अ- 82-2014-15.- चूँकि शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः अनुसूची में अंकित भूमि धारकों की अंकित भूमि की बानसुजारा परियोजना के नहर निर्माण के लिये राज्य सरकार से संबंधित विभाग/ उपक्रम मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग के पक्ष में आपसी सहमति से क्रय नीति 12 नवम्बर 2014 के तहत क्रय करने का विचार किया जा रहा है । अतः मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्राल वल्लभ भवन भोपाल की आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति क्र. एफ 12-2/ 2014 / सात / 2 ए भोपाल दिनांक 12 नवम्बर 2014 की कंडिका 11 (1) एवं (2) के अंतर्गत सार्वजनिक रूप से सूचित किया जाता है कि यदि उक्त संबंध में किसी व्यक्ति को भूमि आदि के स्वत्व के संबंध में कोई आपत्ति हो तो वह 15 दिवसों के भीतर आधार स्पष्ट करते हुए आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है ।
आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति क्रमांक एफ 12-2/ 2014 / सात/ 2 ए भोपाल दिनांक 12 नवम्बर 2014 की कंडिका 11 (1 ) एवं (2) के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि भूमि उपरोक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।
1. परियोजना का नाम:- बानसुजारा परियोजना नहर निर्माण करने हेतु ।
2. भूमि का विवरण:- ग्राम- देवरदा ऊगड़ तहसील-बल्देवगढ़ जिला-टीकमगढ़
अर्जित भूमि का क्षेत्रफल-10.026 हेक्टेयर
अनुसूची
खसरा नं .
स.क्र.
खातेदार का नाम व पिता / पति का नाम
कुल रकवा हे.मे.
अर्जित रकवा हे.में
0.120
542
0.291
1
541
1.602
0.404
540
1.437
0.342 नीरज अमित सुमित तनय नारायनदास 1/6 जगदीश हरिशचंद्र तनय वंशी 1/6 जाति ब्राहमण भूमि स्वामी स्वामी प्रसाद जुगल किशोर हरिशंकर अयोध्याप्रसाद अंबिका प्रसाद रामकिशुन तनय रामभरोसे उमा वेवा भूमि स्वामी रामगोपाल हि. 1/2परमलाल काशीराम गोविन्दास गनेश रामप्रसाद सरजू तनय हल्कू जाति अहिरवार भूमि स्वामी नि. बुदौरा हि. 1/48 मुन्ना तनय डिल्ली यादव हि. 1/16 पता नि. ग्राम भूमि स्वामी स्वामीप्रसाद रतीराम तनय कनई 1/36 जाति यादव पता नि. देवरदा भूमि स्वामी
योग-
0.866
3.330
0.336
1.181
531/क
2
0.579
531
0.190 स्वामी प्रसाद जुगल किशोर हरिशंकर अयोध्याप्रसाद अम्बिकाप्रसाद रामकिशन तनय रामभरोसे उमा वेवा रामगोपाल जाति ब्राह्मण पता नि. देवरदा 1/2 भाग भूमि स्वामी जगदीश हरिशचंद्र तनय वंशी 1/4 जाति ब्राहमण पता नि. देवरदा भूमि स्वामी नीरज अमित सुमित तनय नारायणदास जाति ब्राह्मण पता नि. निवासी देवरदाखास 1/4 समान भाग भूमि स्वामी
530
0.947
0.392 योग-
0.918
2.707
3
529
0.258
1.303
स्वामी प्रसाद जुगल किशोर हरिशंकर अयोध्याप्रसाद अम्बिकाप्रसाद रामकिशन तनय रामभरोसे जाति ब्राह्मण पता नि. देवरदा भूमि स्वामी उमा बेबा रामगोपाल जाति ब्राह्मण पता नि. देवरदा भूमि स्वामी भू- राजस्व 2.44
योग-
0.258
1.303 649
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 फरवरी 2016
भाग 1 ]
522
1.854
0.563
521
0.134
0.120 4
गुन्नी रतन तनय जानकी 2/3 रामचरन कमतु हरपाल तनय मनप्यारे जाति काछी पता नि. खरों भूमि स्वामी जसरथ कैलाश तनय मनप्यारे जाति काछी पता नि. खरों 5/18 समान भाग भूमि स्वामी रोहित ना.बा. तनय शंकर सर. मां सावित्री सुनीता पुत्री शंकर सावित्री बेबा शंकर जाति काछी पता नि. ग्राम 1/18समान भाग भूमि स्वामी
518
0.987
0.130 योग-
2.975
0.813 5
520
2.031
0.281 राजेन्द्र सिंह तनय रामनारायण जाति यादव पता नि० देवरदा भूमि स्वामी भूमि स्वामी 3.75
योग-
2.031
0.281 6
434
मुलिया पत्नि चिंतामन 1/3 कमली पत्नि जगन 1/3 राजबाई पत्निरमाशंकर नारायण तनय छदामी जाति लोधी निवासी खरों 1/3 हि. भूमि स्वामी भू- राजस्व 4.62
2.489
0.890 योग-
2.489
0.890 7
437
0.922
0.232 रामचरन कनई तुलसी सरमन तनय जगन जाति लोधी पता निवासी ग्राम 4/20 समान भाग भूमि स्वामी राजबाई पत्नि शंकर जाति लोधी पता निवासी ग्राम 4/20 भाग भूमि स्वामी श्रीबाई पत्नि नारायण जाति लोधी पता निवासी ग्राम 1/10 भाग भूमि स्वामी बाबूलाल तनय मकुन्दी रामसिंह तनय मकुन्दी जाति लोधी पता निवासी ग्राम 1/2 समान भाग भूमि स्वामी भू राजस्व 2.12
योग-
0.922
0.232 8
430
2.962
0.310 रामचरन कनई तुलसी सरमन तनय जगन जाति लोधी पता नि. खरों 1/10 समान भाग भूमि स्वामी राजाबाई पत्नि शंकर जाति लोधी पता निवासी ग्राम 11/60 भाग भूमि स्वामी श्रीबाई पति नारायण जाति लोधी पता निवासी ग्राम 4/30 भाग भूमि स्वामी बाबूलाल तनय मकुन्दी रामसिंह तनय मकुन्दी जाति लोधी पता निवासी ग्राम 1/4 समान भाग भूमि स्वामी कमली पत्निजगन मुलिया पति चिन्तामन जाति लोधी पता निवासी ग्राम 1/3 समान भाग भूमि स्वामी भू राजस्व 6.87
योग-
2.962
0.310 9
441
0.057
0.057 अंगूरीबाई पत्नि नंदलाल फूलाबाई पत्नि परमलाल खिलनबाई पत्निअर्जुन जाति लोधी निवासी खरों भूमि स्वामी भू राजस्व ० . 13
योग-
0.057
0.057 10
442
0.676
0.135 जानकी काशीराम देवीदयाल तनय बाबूलाल जाति लोधी पता नि. खरों भूमि स्वामी भू राजस्व 1.25
योग-
0.676
0.135 11
419
1.007
0.390 शिवचरन घनश्याम तनय भल्लू जाति यादव पता नि. देवरदाखास 5/7 समान भाग भूमि स्वामी रामबगस तनय भल्लूजाति यादव पता नि. देवरदाखास 2/7 भाग भूमि स्वामी भूराजस्व 2.94
योग-
1.007
0.390 [भाग 1 650
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 फरवरी 2016
417
2.262
0.375
446
0.424
0.198 12
भल्लु तनय भगवानदास, हनुमत तनय सरमन जाति यादव पता नि. देवरदा भूमि स्वामी बृजलाल छोटेलाल टीकाराम द्वारका प्रसाद तनय कुल्ली जाति यादव पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
447
0.684
0.124 योग-
3.370
0.697
448
0.219
0.034 13
रामबगस तनय भल्लू जाति यादव नि. देवरदा खास भूमि स्वामी भू राजस्व 0.50
449
0.190
0.084 योग-
0.409
0.118 14
409/2/2
0.835
बिज्जन तनय सरमन सौर नि. पता नि. ग्राम भूमि स्वामी भू राजस्व 2.25
0.095 योग-
0.835
0.095 15
409/1/2
0.548
0.310 हरदास भगवानदास हीरा तनय बदूका सौर नि. ग्राम भूमि स्वामी भू राजस्व 1.15
योग-
0.548
0.310 16
409/2/1
0.320
1.165
हरदास तनय बदूका जाति सौर पता नि. ग्राम भूमि स्वामी भू राजस्व 2.90
योग-
0.320
1.165
17
454/2
1.000
0.250 खोडेरावारी , बेवा बदूका, हरदास , भगवानदास , हीरा तनय बदूका जाति सौर पता नि. ग्राम भूमि स्वामी सुक्कू पारवती केशर गनेशी रामकली पुत्री बदूका जाति सौर पता नि. ग्राम समान भाग भूमि स्वामी भू राजस्व 1.60
योग-
1.000
0.250
1.688
408
0.467 18
407
2.055
0.544 हरसेवक, गौरीशंकर तनय शिवदयाल पता नि. ग्राम 1/3 समान भाग भूमि स्वामी देवीचरन महेश बल्देव तनय छक्की गिरजाबाई बेबा छक्की जाति यादव पता नि. देवरदा 1/3 समान भाग भूमि स्वामी नथु तनय दुर्जन जाति यादव पता निवासी ग्राम 1/3 भाग भूमि स्वामी
योग
3.743
1.011
404
3.306
0.980
391/क
1.129
0.393
389/क
0.733
0.115 19
390
0.075
0.105
प्रेमनारायण तनय नंदलाल जाति यादव पता नि. खरों 1/2 भाग भूमि स्वामी मुन्नालाल तनय रामकिशोर जाति यादव पता नि. खरों 1/2 भाग भूमि स्वामी
381
0.134
0.040
378
0.105
0.040
378/क
1.412
0.432 योग-
6.924
2.075 कुल योग-
10.026
38.453
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है. - बानसुजारा परियोजना नहर निर्माण करने हेतु.
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, टीकमगढ़ अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी, अनुविभाग बल्देवगढ़ में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
केदार शर्मा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
651
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 फरवरी 2016
भाग 1 ]
न्यायालय, कलेक्टर, जिला रतलाम, मध्यप्रदेश
रतलाम, दिनांक 4 जनवरी 2016
प्र. क्र. 01 - अ-3-2015-2016.- प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी , सैलाना से उनके प्रकरण क्रमांक 53 /बी-121/ 14-15 में अनुशंसा टीप दिनांक 4 अगस्त 2015 सहित तहसीलदार, तहसील सैलाना के प्रकरण क्रमांक 257 - बी- 121-14-15 में जांच प्रतिवेदन दिनांक 3 अगस्त 2015 सहित प्राप्त.
2. अधीनस्थ तहसीलदार, तहसील सैलाना द्वारा ग्राम पंचायत, शिवगढ़ के मजरा सोहनगढ़ को पृथक से राजस्व ग्राम घोषित करने हेतु राजस्व निरीक्षक शिवगढ़ से प्रस्ताव प्राप्त किया गया. तहसीलदार, सैलाना द्वारा संपूर्ण जांच उपरान्त मय अनुशंसा के प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी , सैलाना को भेजे जाने पर अनुविभागीय अधिकारी , सैलाना द्वारा ग्राम पंचायत, शिवगढ़ के मजरा सोहनगढ़ को पृथक से राजस्व ग्राम घोषित किये जाने की अनुशंसा सहित प्रकरण इस न्यायालय को भिजवाया गया.
3. अधीनस्थ न्यायालय के जांच प्रतिवेदन एवं की गई अनुशंसा के आधार पर मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 की धारा 73 के तहत नीचे उल्लेखानुसार ग्राम पंचायत , शिवगढ़ के मजरा सोहनगढ़ को पृथक से राजस्व ग्राम घोषित किया जाता है . तालिका में उल्लेखानुसार शेष रकबा मूल ग्राम शिवगढ़ में यथावत रहेगा.
खाता
तहसील
कुल सर्वे क्रमांक
गैर खाता मूल ग्राम एवं प.ह.नं.
प्रस्तावित राजस्व ग्राम
(4)
(6)
(2)
(1)
(3)
(5)
272
304
सैलाना
सोहनगढ़
शिवगढ़
1278
32 137 प.ह.नं. शिवगढ़ 1141
43.
गैर खाता
जनसंख्या
कुल क्षेत्रफल
खाता क्षेत्रफल
(8)
(9)
(7)
(10) 39.58
219.99
982 180.41
62.00
400.61
462.61
3419 अधीक्षक, भू-अभिलेख जिला रतलाम उक्त दोनों राजस्व ग्रामों के पृथक - पृथक अभिलेख तैयार करने हेतु नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करेंगे .
प्र. क्र. 02 - अ - 3-2015-2016.- प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी , रतलाम से उनके प्रकरण क्रमांक 176/ बी -121 / 14-15 में अनुशंसा टीप दिनांक 26 अक्टूबर 2015 सहित अपर तहसीलदार, टप्पा बिलपांक के प्रकरण क्रमांक 14832 - बी- 121-14-15 में जांच प्रतिवेदन दिनांक 15 अक्टूबर 2015 सहित प्राप्त.
2. अधीनस्थ अपर तहसीलदार, टप्पा बिलपांक द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि ग्राम पंचायत , सरवड़ के 16 मजरों को 06 भागों में पृथक् से राजस्व ग्राम घोषित करने हेतु राजस्व निरीक्षक एवं पटवारी से जांच रिपोर्ट प्राप्त की गई. संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा भी सहमति व्यक्त की गई है. अपर तहसीलदार , टप्पा बिलपांक द्वारा संपूर्ण जांच उपरान्त मय अनुशंसा के प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी, रतलाम ग्रामीण को भेजे जाने पर अनुविभागीय अधिकारी , रतलाम ग्रामीण द्वारा ग्राम पंचायत , सरवड़ के सूची अनुसार मजरों को पृथक से राजस्व ग्राम घोषित किये जाने की अनुशंसा सहित प्रकरण इस न्यायालय को भिजवाया गया.
3. अधीनस्थ न्यायालय के जांच प्रतिवेदन एवं की गई अनुशंसा के आधार पर मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 की धारा 73 के तहत नीचे उल्लेखानुसार ग्राम पंचायत, सरवड़ के अन्तर्गत ग्राम सरवड़ एवं मजरा गुलरीपाड़ा, कुण्डाल, ईमलीपाड़ा, बड़लीपाड़ा, पानखेड़ा को पृथक् से राजस्व ग्राम घोषित किया जाता है, तालिका में उल्लेखानुसार शेष रकबा मूल ग्राम शिवगढ़ में यथावत रहेगा.
खाता
प्रस्तावित
तहसील
गैर खाता
कुल सर्वे क्रमांक
मूल ग्राम एवं प.ह.नं. राजस्व ग्राम
(2)
(4)
(6)
(3)
(5) (1)
722
123 रतलाम
599
सरवड़
सरवड़
203
17 प.ह.नं. गुलड़ीपाड़ा 186
124
100
24 56. कुण्डाल
गैर खाता
जनसंख्या
कुल क्षेत्रफल
खाता क्षेत्रफल
(8)
(7)
(9) (10)
638 448.181
555.150
106.970
193.580
39.110
418 154.47
447
237.190
86.810
150.380 652
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 फरवरी 2016
(5) (6) (1) (2)
(3) (4)
14
148
ईमलीपाड़ा 134
269
32
वड़लीपाड़ा 237
45
351
306
पानखेड़ा
(10) (8)
(9)
(7)
241 120.060
287.420
167.360
230.280
84.310
852 145.970
590 47.590
219.570
171.980
अधीक्षक, भू- अभिलेख जिला रतलाम उक्त राजस्व ग्रामों के पृथक- पृथक अभिलेख तैयार करने हेतु नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करेंगे.
बी. चंद्रशेखर , कलेक्टर.
कार्यालय, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , बड़वाह, जिला - खरगोन , मध्यप्रदेश
बड़वाह, दिनांक 21 जनवरी 2016
प्ररुप-ख
[नियम 5 का उपनियम ( 2 ) देखिये ]
क्र. 224 - भू- अर्जन- 2016-क्र. 11-अ-82-2015-16 .- अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-मालवा - गंभीर लिंक परियोजना के अन्तर्गत जल परिवहन हेतु ग्राम- सिरलाय , प.ह.नं. 46 , तहसील- बड़वाह, जिला खरगोन से ग्राम बड़ीकलमेर तहसील हातोद, जिला इन्दौर तक मध्यप्रदेश राज्य कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-32 , बड़वाह, जिला- खरगोन द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए.
और, अतएव, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में , जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है. उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.
अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है , उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है , इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , बड़वाह, जिला - खरगोन , मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा:-
अनुसूची
जिला
ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक तहसील
(3)
(2)
(1)
पन्धान्या खरगोन
बड़वाह
प.ह.नं. 24 खसरा क्रमांक उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(4)
(5)
0.572
0.010
19/2
0.095
0.096
19/3
0.048
18 19/1 20/1
20/2
0.036
योग . 0.857
मधुवंतराव धुर्वे, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) .
653
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 फरवरी 2016
भाग 1 ]
कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ( मण्डी निर्वा. ) , जिला टीकमगढ़, मध्यप्रदेश
टीकमगढ़, दिनांक 29 नवम्बर 2014
क्र. स्था.-निर्वा.- मण्डी- 2014-1081 .- एतद्वारा सूचित किया जाता है कि कृषि उपज मण्डी समिति पलेरा 284 जिला टीकमगढ़ के व्यापारी सदस्य एवं तुलैया तथा हम्माल सदस्य के उप निर्वाचन 2014 में निम्नानुसार व्यापारी सदस्य एवं तुलैया तथा हम्माल सदस्य ( प्रतिनिधि ) निर्वाचित घोषित किये गये हैं:-
क्रमांक
पद जिसके लिये निर्वाचित हुए
(3)
निर्वाचित सदस्य का नाम (2)
(1)
1
पता (4)
वार्ड क्र. 2 पलेरा
व्यापारी सदस्य
श्री हरिओम गुप्ता
2
ग्राम व पोस्ट पुरैनिया तहसील पलेरा
तुलैया तथा हम्माल सदस्य
श्री पूरन लाल ढीमर
कार्यालय, कलेक्टर, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश विदिशा , दिनांक 5 जनवरी 2016
केदार शर्मा , कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ( मण्डी निर्वा. ) .
क्र. क्यू- एएससी- 2016-178 .- मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग भोपाल की अधिसूचना क्र. एम - 3-2-1999-1-4 , भोपाल, दिनांक 30 मार्च 1999 के अनुसार सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग -2 के अनुक्रमांक 4 के नियम -8 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, एम. बी . ओझा, कलेक्टर, जिला विदिशा वर्ष 2016 के लिये विदिशा जिले में नीचे दर्शाई गई तिथियों को पूरे दिवस के लिये स्थानीय अवकाश घोषित करता हूं: -
त्यौहार का नाम (2)
विवरण
(5)
स्थानीय दिनांक
(3)
क्र. (1)
अवकाश दिन (4)
15 जनवरी 2016
1
मकर संक्रांति
सम्पूर्ण जिला
28 मार्च 2016
2
रंग पंचमी
3
शुक्रवार सोमवार
सम्पूर्ण जिला
सोमवार
सम्पूर्ण जिला
31 अक्टूबर 2016
दीपावली का दूसरा दिन
उक्त अवकाश बैंक/कोषालय/उपकोषालय पर लागू नहीं होंगे .
एम. बी. ओझा , कलेक्टर.
कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ( मण्डी) जिला विदिशा मध्यप्रदेश
विदिशा , दिनांक 13 जनवरी 2016
क्र. क्यू- ए.पी.डी. - 2016-583 .- एतद्वारा सूचित किया जाता है कि मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा 11 ( 1 ) के बिन्दु क्रमांक ( ञ ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, एम. बी. ओझा, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ( मण्डी ) जिला विदिशा कृषि उपज मण्डी समिति लटेरी में निम्नानुसार प्रतिनिधि के रूप में नामनिर्दिष्ट करता हूं:-
क्र.
निर्दिष्ट व्यक्ति का नाम एवं पता
(1)
(2)
1
लटेरी , जिला विदिशा .
श्रीमती मिथलेश बाई पत्नी श्री हेतराज यादव, जनपद सदस्य, वार्ड क्र. 18 लटेरी, जिला विदिशा.
मण्डी अधिनियम की धारा
संस्था/व्यक्ति का नाम जिसकी ओर प्रतिनिधि नामनिर्दिष्ट किया गया है
(3)
(4)
1972 की धारा 11 ( 1 )
मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जनपद पंचायत,
विदिशा , दिनांक 2 फरवरी 2016
क्र. क्यू- ए.पी.डी. - 2016-1454 .- एतद्वारा सूचित किया जाता है कि मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिसूचना , 1972 की धारा 11 ( 5 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, एम. बी. ओझा, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ( मण्डी ) जिला विदिशा जिले के 654
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 फरवरी 2016
अधीन कृषि उपज मण्डी समिति, विदिशा हेतु निम्नानुसार विधायक प्रतिनिधि नामनिर्दिष्ट करता हूं: -
क्र. नामनिर्दिष्ट व्यक्ति का नाम एवं पता
(2)
(1)
1 श्री छोटेलाल सम्भरवार पुत्र श्री उमेद जी निवासी इन्द्रप्रस्थ कॉलोनी, विदिशा.
मण्डीअधिनियम की धारा
संस्था व्यक्ति का नाम जिसकी ओर से प्रतिनिधि निर्दिष्ट किया गया है (3)
(4)
1972की धारा 11
(1) (घ)
मा. श्री सूर्यप्रकाश मीना, विधायक, शमशाबाद, विधान सभा क्षेत्र क्र. 148.
विदिशा, दिनांक 3 फरवरी 2016
क्र. क्यू- ए.पी.डी. - 2016-1488.- एतद्वारा सूचित किया जाता है कि मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिसूचना, 1972 की धारा 11 (5) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, एम. बी. ओझा, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ( मण्डी ) जिला विदिशा कृषि उपज मण्डी समिति, लटेरी में सांसद प्रतिनिधि लटेरी के रूप में निम्नानुसार नामनिर्दिष्ट करता हूं: -
क्र. नामनिर्दिष्ट व्यक्ति का नाम एवं पता
(2)
(1)
1 श्री राजाराम यादव पुत्र श्री बादल सिंह यादव, निवासी ग्राम राधोगढ़ ( छोटी) तहसील लटेरी.
मण्डीअधिनियम
की धारा
(4)
संस्था/व्यक्ति का नाम जिसकी ओर से प्रतिनिधि नामनिर्दिष्ट किया गया है (3)
1972 की धारा 11 (5 )
मान. श्री लक्ष्मीनारायण यादव सांसद सदस्य 05 सागर लोकसभा.
एम. बी. ओझा , कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ( मण्डी) .
कार्यालय , कलेक्टर , जिला नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश
नरसिंहपुर, दिनांक 7 जनवरी 2016
क्र. 424- व.लि. - 1-16.- मध्यप्रदेश शासन , सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एम- 3-2-1999 -एक- 4, भोपाल दिनांक 30 मार्च 1999 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, नरेश पाल, कलेक्टर, नरसिंहपुर वर्ष 2016 में नरसिंहपुर जिले के लिये निम्नलिखित तिथियों को पूरे दिवस के लिये स्थानीय अवकाश घोषित करता हूं: -
दिनांक
क्र.
(2)
(1)
15 जनवरी 2016
1
28 मार्च 2016
2
3
19 अगस्त 2016
उक्त अवकाश कोषालाय/उपकोषालय पर लागू नहीं होगा.
त्यौहार का नाम
दिवस
(3)
(4)
मकर संक्रांति
शुक्रवार
सोमवार
रंग पंचमी
कजलिया
शुक्रवार
नरेश पाल , कलेक्टर.
कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ( मण्डी निर्वाचन ) , जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश
बड़वानी, दिनांक 20 जनवरी 2016
क्र. 677 - मंडी उप निर्वा.-15.- एतद्वारा सूचित किया जाता है कि कृषि उपज मण्डी समिति, 71 - खेतिया, जिला बड़वानी के लिए रिक्त वार्ड क्रमांक 10 ( अ.जा. मुक्त ) के उप निर्वाचन 2015 में निम्नानुसार कृषक सदस्य को निर्वाचित घोषित किये गये हैं:-
निर्वाचित सदस्य का नाम
वार्ड क्रमांक
पता
पद जिसके लिये निर्वाचित हुए
(2)
(1) 10
श्री रामलाल पिता लिमडिया
(3)
(4)
कृषक सदस्य
ग्राम चिचल्या पो. मोयदा तहसील पानसेमल.
अजय सिंह गंगवार, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ( मण्डी निर्वा. ) .
655
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 फरवरी 2016
भाग 1 ]
कार्यालय , कलेक्टर, जिला हरदा, मध्यप्रदेश
हरदा, दिनांक 4 फरवरी 2016
क्र. 1363-2016- स्थापना. मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एम-3-2-1999-1-4, दिनांक 30 मार्च 1999 में विहित प्रावधान अनुसार सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग-2 के अनुक्रमांक4 के नियम -8 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जिला हरदा में वर्ष 2016 के लिये निम्नानुसार स्थानीय अवकाश घोषित किये गये हैं:-
दिन क्रमांक
दिनांक
(3)
(2)
(1)
सोमवार 1
28 मार्च 2016
सोमवार 2
10 अक्टूबर 2016
در
3
सोमवार
31 अक्टूबर 2016
2. यह अवकाश बैंक एवं कोषालय पर लागू नहीं होगा.
त्यौहार का नाम जिसके लिये स्थानीय अवकाश घोषित किया गया है
(4)
रंग पंचमी
महानवमी ( दुर्गा नवमी )
अन्नकूट ( दीपावली का दूसरा दिन )
श्रीकांत बनोठ, कलेक्टर .
कार्यालय, कुलाधिपति, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर, मध्यप्रदेश
राजभवन, भोपाल, दिनांक 16 फरवरी 2016
क्र. एफ- 1-3-11 - रा.स. यू.ए. - 1-244.- मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 ( क्रमांक 22 सन् 1973 ) की धारा 14 की उपधारा ( 6 ) के प्रावधानांतर्गत आदेश क्रमांक एफ-1-3-11- रा.स. यू.ए. - 1-954, दिनांक 13 अगस्त 2015 द्वारा डॉ. आशुतोष मिश्रा , संकायाध्यक्ष , विज्ञान संकाय, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय , इन्दौर को विश्वविद्यालय के नये कुलपति की नियुक्ति होने तक कुलपति के पद का कार्य संपादित करने के लिए नाम - निर्देशित किया गया था.
2. चूंकि अधिनियम की धारा 13 की उपधारा ( 1 ) के अन्तर्गत उक्त विश्वविद्यालय के कुलपति की नियुक्ति की प्रक्रिया अभी पूर्ण नहीं हुई है और चूंकि अधिनियम की धारा 14 की उपधारा (6 ) में वर्णित छः माह की कालावधि दिनांक16-2-2016 को समाप्त हो रही है, अतः उक्त धारा 14 की उपधारा (6 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं , राम नरेश यादव , कुलाधिपति , देवी अहिल्या विश्वविद्यालय , इन्दौर, एतद्वारा डॉ. आशुतोष मिश्रा, संकायाध्यक्ष , विज्ञान संकाय, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय , इन्दौर को दिनांक17-2-2016 से अधिनियम की धारा 13 की उपधारा ( 1 ) के अन्तर्गत नये कुलपति की नियुक्ति होने तक कुलपति के पद का कार्य संपादित करने के लिये नाम- निर्देशित करता हूं.
राम नरेश यादव, कुलाधिपति.
राज्य शासन के आदेश
नर्मदा घाटी विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल, दिनांक 24 फरवरी 2016
क्र. एफ- 31-5-2016- सत्ताईस - एक. राज्य शासन, एतद्वारा , मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी अधिनियम, 1999 (क्रमांक 23 सन् 1999 ) की धारा -2 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( क ) एवं मध्यप्रदेश कृषक संगठन निर्वाचन नियम , 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, नीचे दी गई सारणी के कॉलम ( 5 ) में यथाविनिर्दिष्ट कृषक संगठनों के लिये उक्त सारणी के कॉलम ( 3 ) तथा कॉलम ( 4 ) में यथाविनिर्दिष्ट कार्य क्षेत्र अधिसूचित करता है , अर्थात्:-
सारणी सिंचाई प्रणाली का नाम
स.क्र.
ग्रामों की संख्या (3)
(2)
(1)
1 वृहद परियोजना :
158 (i ) ओंकारेश्वर परियोजना नहर प्रणाली (चतुर्थ चरण समूह क्रमांक -1 ) जिला खरगोन.
129 ( ii ) ओंकारेश्वर परियोजना नहर प्रणाली (चतुर्थ चरण समूह क्रमांक-2) जिला धार.
कार्य का कमाण्ड क्षेत्र
कृषक संगठनों की संख्या
विस्तार क्षेत्र (हेक्टेयर में )
(5)
(4)
14
28073
15
29947
58020
29
योग .. 287
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
लक्ष्मीकान्त द्विवेदी , उपसचिव.
656
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 फरवरी 2016
राज्य शासन के आदेश
राजस्व विभाग
कार्यालय , कलेक्टर, जिला डिण्डौरी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
डिण्डौरी , दिनांक 1 फरवरी 2016
क्र. भू- अर्जन 15 ( अ -82 ) 2015-2016-1125.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से खाने ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग डिण्डौरी कार्य शीघ्र शुरू किये जाने हेतु शासन निर्देश के तारतम्य में समाजिक समाघात अध्ययन से छूट के लिये अधिनियम की धारा 40 की तहत कार्यवाही चाही गई है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 9 के तहत अत्यावश्यकता की दशा " समाजिक समाघात रिपोर्ट " से छूट प्रदान करते हुए अधिनियम, 2013 की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा ( 11 ) की उपधारा ( 1 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
निर्माण कार्य एजेंसी का नाम
नगर/ग्राम
जिला
खसरा नंबर
तहसील/ तालुक
भू-अर्जन हेतु
प्रस्तावित रकबा
(हेक्टर में)
(6)
(7) (3)
(2)
(4).
(5)
(1)
0.02
161/1
डिण्डौरी
रमपुरी
शहपुरा
देवरी जलाशय नहर निर्माण कार्य.
0.16
प.ह.नं. 58.
162
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग,
0.05
144
डिण्डौरी.
0.05
145
146
0.16
0.18
153/3
154
0.26
योग .. 0.880
0.00
शासकीय भूमि
सकल योग..0.880
2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , कार्यालय कलेक्टर/ कार्यालय डिण्डौरी में देखा जा सकता है.
(
क्र. भू- अर्जन 16 ( अ -82 ) 2015-2016-1124.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से खाने ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन विभाग डिण्डौरी कार्य शीघ्र शुरू किये जाने हेतु शासन निर्देश के तारतम्य में समाजिक समाघात अध्ययन से छूट के लिये अधिनियम की धारा 40 की तहत कार्यवाही चाही गई है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 9 के तहत अत्यावश्यकता की दशा " समाजिक समाघात रिपोर्ट " से छूट प्रदान करते हुए अधिनियम, 2013 की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इसके द्वारा इस 657
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 फरवरी 2016
भाग 1 ]
आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा (11 ) की उपधारा ( 1 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है:-
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
जिला
खसरा नंबर तहसील/ तालुक
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन निर्माण कार्य एजेंसी का नाम
भू- अर्जन हेतु
प्रस्तावित रकबा
(हेक्टर में )
(4)
(3)
13/2
देवरीकला
(1) डिण्डौरी
(2) शहपुरा
14
प.ह.नं. 58 .
16
15
(5)
0.06
(7) देवरी जलाशय नहर निर्माण कार्य.
0.27
0.17
(6) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, डिण्डौरी.
0.06
योग .. 0.560
शासकीय भूमि
0.00
सकल योग .0.560
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , कार्यालय कलेक्टर/कार्यालय डिण्डौरी में देखा जा सकता है .
क्र. भू- अर्जन 17 ( अ -82 ) 2015-2016-1123.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से खाने ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग डिण्डौरी कार्य शीघ्र शुरू किये जाने हेतु शासन निर्देश के तारतम्य में समाजिक समाघात अध्ययन से छूट के लिये अधिनियम की धारा 40 की तहत कार्यवाही चाही गई है . अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 9 के तहत अत्यावश्यकता की दशा " समाजिक समाघात रिपोर्ट " से छूट प्रदान करते हुए अधिनियम, 2013 की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा (11 ) की उपधारा ( 1 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है: -
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
जिला
खसरा नंबर तहसील/ तालुक
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन निर्माण कार्य एजेंसी का नाम
भू-अर्जन हेतु
प्रस्तावित रकबा
(हेक्टर में)
(2)
(1)
डिण्डौरी शहपुरा
(4) 474 477
(3) बिछिया प.ह.नं. 57.
479/2
480
481
482
436
435/1
487
475/1
475/2
(5)
0.03
0.15
(7) बडझर जलाशय के अंतर्गत (मुख्य नहर एवं माइनर ) .
0.08
(6) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, डिण्डौरी .
0.12
0.08
0.09
0.19
0.12
0.16
0.10
0.06 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 फरवरी 2016
658
(7)
(6)
(3)
(4)
(5)
(2)
(1)
0.07
475/3
0.04
476/2
0.10
477
0.06
440
0.08
441/2
0.07
441/3
0.10
443
0.01
445
0.05
431/1
431/2
0.06
0.02
430
0.08
424
0.02
444
0.01
425
योग ..1.95
0.08
शासकीय भूमि
2.030
सकल योग
2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , कार्यालय कलेक्टर/कार्यालय डिण्डौरी में देखा जा सकता है.
(
क्र. भू- अर्जन 18 ( अ -82 ) 2015-2016-1122.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से खाने ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग डिण्डौरी कार्य शीघ्र शुरू किये जाने हेतु शासन निर्देश के तारतम्य में समाजिक समाघात अध्ययन से छूट के लिये अधिनियम की धारा 40 की तहत कार्यवाही चाही गई है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 9 के तहत अत्यावश्यकता की दशा " समाजिक समाघात रिपोर्ट " से छूट प्रदान करते हुए अधिनियम, 2013 की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा (11 ) की उपधारा ( 1 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है:-
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
निर्माण कार्य एजेंसी का नाम
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
जिला
खसरा नंबर
तहसील/ तालुक
भू- अर्जन हेतु
प्रस्तावित रकबा
(हेक्टर में)
(7) (3)
(2)
(1)
(5) 0.06
(4) 141
बडझर
डिण्डौरी शहपुरा
0.02
146/1
प.ह.नं. 59.
बडझर जलाशय के अंतर्गत (मुख्य नहर) .
0.03
(6) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , डिण्डौरी ,
147/1
0.02
146/2
0.03
147/2
0.02
146/3
0.03
147
3/2
0.12 659
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 फरवरी 2016
भाग 1 ]
(7)
(5)
(6)
(2)
(3)
(4)
(1)
0.06.
2
0.04
1
7
0.04
0.05
8
0.08
9
योग .. 0.600
0.00
शासकीय भूमि
सकल योग..0.600
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , कार्यालय कलेक्टर/ कार्यालय डिण्डौरी में देखा जा सकता है.
क्र. भू-अर्जन 19 ( अ -82 ) 2015-2016-1121.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से खाने ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन विभाग डिण्डौरी कार्य शीघ्र शुरू किये जाने हेतु शासन निर्देश के तारतम्य में समाजिक समाघात अध्ययन से छूट के लिये अधिनियम की धारा 40 की तहत कार्यवाही चाही गई है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 9 के तहत अत्यावश्यकता की दशा " समाजिक समाघात रिपोर्ट " से छूट प्रदान करते हुए अधिनियम, 2013 की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा (11 ). की उपधारा ( 1 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है:-
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
निर्माण कार्य एजेंसी का नाम
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
जिला
खसरा नंबर
तहसील/ तालुक
भू-अर्जन हेतु
प्रस्तावित रकबा
(हेक्टर में)
(7)
(6)
(4).
(5)
(3)
(2)
(1)
बडझर जलाशय के अंतर्गत.
130/1
0.43
डिण्डौरी
बडझर
शहपुरा
0.05
3/2
प.ह.नं. 59.
0.01
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, डिण्डौरी.
142/1
0.01
143/1
0.01
142/2
0.01
143/2
0.01
143/3
0.04
137
0.04
138/1
0.04
135
4
0.02
योग .. 0.670
0.00
शासकीय भूमि
सकल योग..0.670
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू- अर्जन अधिकारी , कार्यालय कलेक्टर/कार्यालय डिण्डौरी में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
छवि भारद्वाज , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 फरवरी 2016
660
कार्यालय, कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
पन्ना, दिनांक 2 फरवरी 2016
प्र. क्र. 058 - अ- 82 - वर्ष 2015-16.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील
नगर/ग्राम
जिला
धारा 4 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)
(6)
(5)
(4)
(2)
(3)
(1)
देवेन्द्रनगर जिगदहा
पन्ना
है. उपमुख्य अभियंता निर्माण , पश्चिम मध्य रेलवे.
निजी भूमि रकबा 2.34 एवं शासकीय भूमि
ललितपुर- सतना, रीवा- सिंगरौली, महोबा-खजुराहो ( 541 कि.मी. ) नई बड़ी रेलवे लाइन निर्माण कार्य हेतु.
रकबा 0.25 है . कुल रकबा 2.59 है.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) उपमुख्य अभियंता निर्माण , पश्चिम मध्य रेलवे के कार्यालय में देखा जा सकता है .
प्र. क्र. 059 - अ - 82 - वर्ष 2015-16.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम
जिला तहसील
धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में )
(6)
(4)
(5)
(3)
(2)
(1)
पन्ना देवेन्द्रनगर नुनाही
पश्चिम मध्य रेलवे. उपमुख्य अभियंता निर्माण, ललितपुर- सतना, रीवा- सिंगरौली, महोबा- खजुराहो ( 541 कि.मी. ) नई बड़ी रेलवे लाइन निर्माण कार्य हेतु.
एवं शासकीय भूमि रकबा 0.47 है. कुल रकबा 5.33 है. निजी भूमि रकबा 4.86 है.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) उपमुख्य अभियंता निर्माण , पश्चिम मध्य रेलवे के कार्यालय में देखा जा सकता है .
प्र. क्र. 060- अ- 82- वर्ष 2015-16.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती 661
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 फरवरी 2016
भाग 1 ]
है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम
जिला तहसील
धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में )
(6)
(4)
(2)
(3)
(5)
(1)
पन्ना देवेन्द्रनगर रेमजीसागर
उपमुख्य अभियंता निर्माण , पश्चिम मध्य रेलवे.
ललितपुर - सतना, रीवा- सिंगरौली, महोबा- खजुराहो ( 541 कि.मी. ) नई बड़ी रेलवे लाइन निर्माण कार्य हेतु.
निजी भूमि रकबा 4.140 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.136 है . कुल रकबा 4.276 है.
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) उपमुख्य अभियंता निर्माण , पश्चिम मध्य रेलवे के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 061 - अ-82-वर्ष 2015-16 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम
जिला तहसील
धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में ) (4)
(1)
(3) पिपरिया
पन्ना
(2) देवेन्द्रनगर
उपमुख्य अभियंता निर्माण, पश्चिम मध्य रेलवे.
ललितपुर- सतना, रीवा- सिंगरौली , महोबा- खजुराहो ( 541 कि.मी. ) नई बड़ी रेलवे लाइन निर्माण कार्य हेतु.
निजी भूमि रकबा 2.350 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.150 है. कुल रकबा 2.500 है.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) उपमुख्य अभियंता निर्माण , पश्चिम मध्य रेलवे के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 062 - अ- 82 - वर्ष 2015-16.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील
नगर/ग्राम
जिला
धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)
(6)
(5)
पन्ना (1) (2) देवेन्द्रनगर
(3) दुबहिया
उपमुख्य अभियंता निर्माण, पश्चिम मध्य रेलवे.
ललितपुर- सतना, रीवा- सिंगरौली , महोबा- खजुराहो ( 541 कि.मी. ) नई बड़ी रेलवे लाइन निर्माण कार्य हेतु.
(4) निजी भूमि रकबा 7.30 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.08 है . कुल रकबा 7.38 है.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) उपमुख्य अभियंता निर्माण, पश्चिम मध्य रेलवे के कार्यालय में देखा जा सकता है.
[भाग 1 662
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 फरवरी 2016
प्र. क्र. 064- अ- 82 - वर्ष 2015-16.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम
जिला तहसील
धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में) (4)
(1) पन्ना
(2) देवेन्द्रनगर
(3) सिमरी वैश्य
(5) उपमुख्य अभियंता निर्माण, पश्चिम मध्य रेलवे .
(6) ललितपुर- सतना, रीवा- सिंगरौली, महोबा-खजुराहो ( 541 कि.मी. ) नई बड़ी रेलवे लाइन निर्माण कार्य हेतु.
निजी भूमि रकबा 5.15 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.14 है. कुल रकबा 5.29 है.
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) उपमुख्य अभियंता निर्माण , पश्चिम मध्य रेलवे के कार्यालय में देखा जा सकता है .
प्र. क्र. 63- अ- 82 - वर्ष 2015-16.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम
जिला तहसील
धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)
(1) पन्ना
(2) देवेन्द्रनगर
(3) बमुरी
(5) उपमुख्य अभियंता निर्माण, पश्चिम मध्य रेलवे.
(6) ललितपुर- सतना, रीवा- सिंगरौली, महोबा-खजुराहो ( 541 कि.मी. ) नई बड़ी रेलवे लाइन निर्माण कार्य हेतु.
(4) निजी भूमि रकबा 1.389 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.000 है . कुल रकबा 1.389 है.
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) उपमुख्य अभियंता निर्माण, पश्चिम मध्य रेलवे के कार्यालय में देखा जा सकता है .
प्र. क्र. 066 - अ- 82 - वर्ष 2015-16.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील
नगर/ग्राम
जिला
धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में )
(4)
(2) देवेन्द्रनगर
पन्ना (1)
(3) फुलदरी
(5) उपमुख्य अभियंता निर्माण, पश्चिम मध्य रेलवे.
(6) ललितपुर- सतना, रीवा - सिंगरौली, महोबा- खजुराहो ( 541 कि.मी. ) नई बड़ी रेलवे लाइन निर्माण कार्य हेतु.
निजी भूमि रकबा 8.04 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.19 है . कुल रकबा 8.23 है.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) उपमुख्य अभियंता निर्माण , पश्चिम मध्य रेलवे के कार्यालय में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शिव नारायण सिंह चौहान , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव .
663
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 फरवरी 2016
भाग 1 ]
कार्यालय, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
रीवा , दिनांक 5 फरवरी 2016
क्र.627- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चूंकि, बाणसागर जलाशय के डूब क्षेत्र में ग्राम भोलगढ़ की अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है. अब केवल छूटे हुए आंशिक रकबे का ही अर्जन किया जा रहा है इस कारण अधिनियम की धारा (4 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण की आवश्यकता नहीं है . और इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
तहसील
जिला
अर्जित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (4) 6.324 (1) उमरिया
(3) भोलगढ़
(2) मानपुर
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
बाणसागर जलाशय के डूब क्षेत्र में आने के कारण . (6)
(5) कार्यपालन यंत्री, पक्का बांध संभाग क्र. 3 देवलोंद जिला शहडोल ( म. प्र. ) .
2. भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. एल. साकेत, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिवनी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
सिवनी , दिनांक 9 फरवरी 2016
प. क्र. 1267-जि.भू.अ.- 2016. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 11 के अन्तर्गत व्यक्तियों को इस आवश्यकता की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:-
भूमि का विवरण
जिला
ग्राम/प.ह.न. / ब.न.
तहसील/ रा.नि.म.
क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हे. में) (4) 1.21 (1) सिवनी
(3) धनौरा खुर्द प.ह.नं. 24.
(2) धनौरा रा.नि.म. धनौरा.
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6) नहर निर्माण हेतु.
(5) कार्यपालन यंत्री, तिलवारा बायी तट नहर संभाग केवलारी
(2) भूमि का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन ( Detail Project Report ) DPR का निरीक्षण कार्यालय ( भू-अर्जन ) अधिकारी/अपर कलेक्टर जिला सिवनी में किया जा सकता है.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 फरवरी 2016
664
प. क्र. 1269 - जि.भू.अ.- 2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 2013 की धारा 11 के अन्तर्गत व्यक्तियों को इस आवश्यकता की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:-
भूमि का विवरण
जिला
ग्राम/प.ह.न./ ब.न.
तहसील/ रा.नि.म.
क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हे. में)
(4)
1.30 (1) सिवनी
(3) आमानाला प.ह.नं. 32.
(2) धनौरा रा.नि.म. धनौरा.
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6) नहर निर्माण हेतु .
(5) कार्यपालन यंत्री, तिलवारा बायी तट नहर संभाग केवलारी.
कलेक्टर जिला सिवनी में किया जा सकता है. (2 ) भूमि का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन ( Detail Project Report ) DPR का निरीक्षण कार्यालय ( भू- अर्जन ) अधिकारी/अपर प. क्र. 1271 - जि.भू.अ. - 2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 11 के अन्तर्गत व्यक्तियों को इस आवश्यकता की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:-
भूमि का विवरण
जिला
ग्राम/प.ह.न./ ब.न.
तहसील/ रा.नि.म.
क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हे. में) (2) धनौरा
(4) 1.60 (1) सिवनी
(3) खिरखिरी रा.नि.म. धनौरा. प.ह.नं. 33 .
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6) नहर निर्माण हेतु.
(5) कार्यपालन यंत्री , तिलवारा बायी तट नहर संभाग केवलारी .
(2 ) भूमि का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन ( Detail Project Report ) DPR का निरीक्षण कार्यालय ( भू- अर्जन ) अधिकारी/अपर कलेक्टर जिला सिवनी में किया जा सकता है.
प. क्र. 1273 - जि.भू.अ. - 2016 . - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 11 के अन्तर्गत व्यक्तियों को इस आवश्यकता की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:-
भूमि का विवरण
जिला
ग्राम/प.ह.न./ ब.न.
तहसील/ रा.नि.म.
क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हे. में)
(4) 0.25 (1) सिवनी
(3) आमानाला प.ह.नं. 32
(2) धनौरा रा.नि.म. धनौरा .
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6) नहर निर्माण हेतु.
(5) कार्यपालन यंत्री, तिलवारा बायी तट नहर संभाग केवलारी .
(2 ) भूमि का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन ( Detail Project Report ) DPR का निरीक्षण कार्यालय ( भू- अर्जन ) अधिकारी/अपर कलेक्टर जिला सिवनी में किया जा सकता है.
665
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 फरवरी 2016
भाग 1 ]
प. क्र. 1275- जि.भू.अ.- 2016 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 11 के अन्तर्गत व्यक्तियों को इस आवश्यकता की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:-
भूमि का विवरण
जिला
ग्राम/प.ह.न./ ब.न.
तहसील/ रा.नि.म.
क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हे. में)
(3)
(4)
0.74 (1) सिवनी
रैपुरा प.ह.नं. 44.
(2) धनौरा रा.नि.म. धनौरा .
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6) नहर निर्माण हेतु .
कार्यपालन यंत्री, तिलवारा बायी तट नहर संभाग केवलारी .
कलेक्टर जिला सिवनी में किया जा सकता है . (2 ) भूमि का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन ( Detail Project Report) DPR का निरीक्षण कार्यालय ( भू-अर्जन ) अधिकारी/अपर प. क्र. 1277- जि.भू.अ.- 2016 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 2013 की धारा 11 के अन्तर्गत व्यक्तियों को इस आवश्यकता की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:-
जिला
भूमि का विवरण ग्राम/प.ह.न./ ब.न.
तहसील/ रा.नि.म.
क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हे. में)
(4) 0.36 (1) सिवनी
(3) तिघरा प.ह.नं. 32.
(2) धनौरा रा.नि.म. धनौरा.
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6) नहर निर्माण हेतु .
(5) कार्यपालन यंत्री, तिलवारा बायी तट नहर संभाग केवलारी.
(2 ) भूमि का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन ( Detail Project Report) DPR का निरीक्षण कार्यालय ( भू-अर्जन ) अधिकारी/अपर कलेक्टर जिला सिवनी में किया जा सकता है .
प. क्र. 1279 - जि.भू.अ.- 2016.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 11 के अन्तर्गत व्यक्तियों को इस आवश्यकता की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:-
भूमि का विवरण
जिला
ग्राम/प.ह.न./ ब.न.
तहसील/ रा.नि.म.
क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हे. में)
(4) 1.37 (1) सिवनी
(2) धनौरा
(3) कुआखेड़ा प.ह.नं. 32 .
रा.नि.म. धनौरा.
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6) नहर निर्माण हेतु.
(5) कार्यपालन यंत्री, तिलवारा बायी तट नहर संभाग केवलारी .
( 2 ) भूमि का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन ( Detail Project Report) DPR का निरीक्षण कार्यालय ( भू- अर्जन ) अधिकारी/ अपर कलेक्टर जिला सिवनी में किया जा सकता है.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 फरवरी 2016
666
प. क्र. 1281- जि.भू.अ.- 2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 11 के अन्तर्गत व्यक्तियों को इस आवश्यकता की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:-
भूमि का विवरण
जिला तहसील/ रा.नि.म.
ग्राम/प.ह.न./ ब.न.
क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हे. में)
(4) (2)
(3)
धनौरा
0.10 (1) सिवनी
अमोली प.ह.नं. 33.
रा.नि.म. धनौरा.
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
नहर निर्माण हेतु.
कार्यपालन यंत्री, तिलवारा बायी तट नहर संभाग केवलारी.
(2 ) भूमि का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन ( Detail Project Report ) DPR का निरीक्षण कार्यालय ( भू- अर्जन ) अधिकारी/अपर कलेक्टर जिला सिवनी में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, धनराजू एस. , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला छतरपुर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
छतरपुर , दिनांक 11 फरवरी 2016
प्र. क्र. अ- 82-2015-16 - छतरपुर. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सर्वाजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्र. 30 सन् 2013 ) की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 एवं 12 की दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि, सिंहपुर परियोजना के नहर निर्माण में आने वाले अधिकांश भू- भाग की भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है , इसी परियोजना के नहर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है:-
जिला
भूमिका वर्णन ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (2)
(3)
(4) (1)
0.280
अक्टोहां
लवकुशनगर
छतरपुर
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 11 एवं 12 ) प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
सिंहपुर माईनर नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.
भू-अर्जन अधिकारी ( राजस्व) , लवकुशनगर.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , लवकुशनगर के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मसूद अख्तर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
भाग 1 ]
667
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 फरवरी 2016
उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं
उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , जबलपुर Jabalpur, the 16th October 2015
No. D - 5653 - II - 15-18-2005.- In exercise of powers conferred by sub- section ( 1 ) of Section 28 of the Right to Information Act , 2005 , Hon'ble the Chief Justice of the High Court of Madhya Pradesh ( Competent Authority) , hereby makes following amendments in the High Court of Madhya Pradesh (Right to Information) Rules , 2006 , which were published in the M.P Gazette Extra Ordinary dated 4th of March 2006 :-
The new provisions regarding preservation and elimination of record be inserted as Rules 9 in the High Court of Madhya Pradesh (Right to Information) Rules , 2006 after Rule 8 as under :-
9. Preservation and Elimination of Record.- (1 ) The rccord pertaining to RTI application be preserved for a period of one year from the date of disposal of application or in case an appeal is filed , till thedisposal of appeal whichever is later and shall thereafter be destroyed with the sanction of competent authority.
(2) No record shall be eliminated or destroyed without the previous sanction of the Competent Authority and the fact of elimination or destruction shall be entered in the Elimination Register to be maintained by the Incharge Elimination Cell ( Record- Room Admin) .
(3) The elimination or destruction of rccord shall be carried out in presence of the information clerk under the supervision of Section Officer Rccord -Room Admin.
(4) The record shall be eliminated or destroyed by burning or shredding or by such other mode as may be directed by the Competent Authority.
(5) The record shall be eliminated or destroyed after it is scanned and preserved , as per Digitization Rules 2014.
( 6) The elimination register shall be preserved permanently.
By order of Hon'ble the Chief Justice , VED PRAKASH , Registrar General .
Jabalpur , the 12th February 2016
No. 182 - Confdl . - 2016 - II - 3-1-2016 .- The Madhya Pradesh State Judicial Academy, High Court of M. P. Jabalpur is conducting Workshop on Key issues of recent laws relating to crime against women & children including Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005 for Judicial Magistrates dealing cases under the Act on 5-3-2016 in the Academy . Judges , whose names and postings figure in the endorsement , are directed to attend the aforesaid Workshop.
Conditions for the Workshop :-
1. Barring exceptional circumstances , the participants nominated for the Workshop shall not pray for adjustment .
2. The participants are directed to arrange their Board Diaries in such a manner that no case is listed on the dates on which they are directed to attend this Workshop . If cases have already been fixed for the same dates , summons should not be issued. However , if summons have alredy been issued, the parties should be informed about the change in dates .
3. The participants shall report by 9.30 a.m. on 05-03-2016 in the Lecture Room of Madhya Pradesh State Judical Academy, Jabalpur.
4. The participants shall come soberly dressed during entrire duration of the Workshop .
5. T. A. & D. A. of the participants is reimbursable only as per Government Rules .
6. The participants may bring Laptop Computers or external storage device with them if they find itbeneficial .
7 . The Academy shall endeavour to make best possible arrangments for reception , lodging and boarding of the participants in the Guest House of the Academy.
The participants arriving a day earlier or at hours other than those mentioned above or by a different mode of conveyance , may inform the Academy to Shri Gyan Prakash Tekam , A.G. III on Telephone No. 0761-2628679 or to Shri Pramod Kushwaha , A.G. III on Mobile No. 09713717147 or to Shri Pramod Kumar Chaturvedi , A.G. I on Mobile No. 08878747939 668
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मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 फरवरी 2016
at least a day in advance , so that proper arrangement for their reception may be made . It may however be noted that it may not be possible for the Academy to make arrangement for carriage of participants' luggage to the parked vehicles . The judicial officers included in the training programmes will be provided with a vehicle at the Main Entrance of Railway Station (Platform No. 1 only ) according to their programme .
8. The Guest House of the Academy is located on second and third floors of & MPSJA building . At present the lift is not functional . The participants are , with prior intimation to the Academy, free to stay at the accommodation of their choice . In such a case the participants shall be entitled to T.A. & D.A. as per rules . However , it would not be possible for the Academy to make arrangement for pick up from and drop back to such place .
9. As the Workshop is of two days duration and the programme will conclude by 5.30 p.m. the participants will be permitted to leave the Academy prior to the conclusion of the programme . Therefore , they are directed to make theie return reservations accordingly .
10. The accommodation in the Guest House of the Academy shall be available to the participants only from 3.00 p.m. onwards on the preceding day of commencement of training and upto the end of training .
However , accommodation shall be made available from the preceding day of training to 10.00 a.m. of the succeeding day of training only to those participants who are not able to arrive in the hours mentioned above due to non- availability of proper train/bus facility from their respective places of posting .
11. The participants shall be provided with tea , breakfast , lunch and dinner during their period of stay for the Workshop , free of charge .
Jabalpur , the 16th February 2016 No. 185 - Confdl . - 2016- II - 3-1-2016 .- The Madhya Pradesh State Judicial Academy, High Court of M. P. Jabalpur is conducting Workshop on- Negotiable Instruments Act , 1881 for Jidicial Magistrates dealing cases under the Act on 12-03-2016 in the Academy. Judges , whose names and postings figure in the endorsement , are directed to attend the aforesaid Workshop.
Conditions for the Workshop :-
1. Barring exceptional circumstances , the participants nominated for the Workshop shall not pray for adjustment.
2. The participants are directed to arrange their Board Diaries in such a manner that no case is listed on the dates on which they are directed to attend this Workshop . If cases have already been fixed for the same dates , summons should not be issued . However, if summons have alredy been issued , the parties should be informed about the change in dates .
3. The participants shall report by 9.30 a.m. on 12-03-2016 in the Lecture Room of Madhya Pradesh State Judical Academy , Jabalpur .
4. The participants shall come soberly dressed during entire duration of the Workshop .
5. T. A. & D. A. of the participants is reimbursable only as per Government Rules .
6. The participants may bring Laptop Computers or external storage device with them if they find it beneficial.
7 . The Academy shall endeavour to make best possible arrangments for reception , lodging and boarding of the participants in the Guest House of the Academy.
The participants arriving a day earlier or at hours other than those mentioned above or by a different mode of conveyance , may inform the Academy to Shri Gyan Prakash Tekam , A.G. III on Telephone No. 0761-2628679 or to Shri Pramod Kushwaha , A.G. III on Mobile No. 09713717147 or to Shri Pramod Kumar Chaturvedi , A.G. I on Mobile No. 08878747939 at least a day in advance , so that proper arrangement for their reception may be made . It may however be noted that it may not be possible for the Academy to make arrangement for carriage of participants ' luggage to the parked vehicles . The judicial officers included in the training programmes will be provided with a vehicle at the Main Entrance of Railway Station (Platform No. 1 only ) according to their programme.
8 . The Guest House of the Academy is located on second and third floors of MPSJA building . At 669
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 फरवरी 2016
भाग 1 ]
present the lift is not functional . The participants are , with prior intimation to the Academy , free to stay at the accommodation of their choice . In such a case the participants shall be entitled to T.A. & D.A. as per rules . However, it would not be possible for the Academy to make arrangement for pick up from and drop back to such place .
9. As the Workshop is of one day duration and the programme will conclude by 5.30 p.m. the participants will not be permitted to leave the Academy prior to the conclusion of the programme . Therefore , they are directed to make their return reservations accordingly.
10. The accommodation in the Guest House of the Academy shall be available to the participants only from 3.00 p.m. onwards on the preceding day of commencement of training and upto the end of training.
However , accommodation shall be made available from the preceding day of training to 10.00 a.m. of the succeeding day of training only to those participants who are not able to arrive in the hours mentioned above due to non- availability of proper train /bus facility from their respective places of posting .
11. The participants shall be provided with tea, breakfast, lunch and dinner during their period of stay for the Workshop , free of charge .
By order of Hon'ble the Chief Justice , MANOHAR MAMTANI , Registrar General .
जबलपुर, दिनांक 7 दिसम्बर 2015
क्र. D-6391-दो -3-420-80- भाग ग्यारह.- श्री राधा कृष्ण गुप्ता, सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश , मुरैना को उनकी सेवानिवृत्ति दिनांक 31 अक्टूबर 2015 को उनके अवकाश लेखा में शेष बचे अवकाश में से 203 दिवस ( दो सौ तीन दिवस मात्र ) के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक 3 ( ए) 19-03- इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 3 ) एवं समसंख्यक पत्र क्रमांक- 1734- इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 02 जनवरी 2009 एवं मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग मंत्रालय, भोपाल के संशोधित ज्ञापन क्रमांक- एफ-6-1-2012-नियम- चार, दिनांक 25 सितम्बर 2012 में दिए गए प्रावधानों के अंतर्गत प्रदान की जाती है .
गणना-पत्रक
: 26-12-1985 1. श्री राधा कृष्ण गुप्ता, सेवानिवृत्त
जिला एवं सत्र न्यायाधीश मुरैना का नियुक्ति दिनांक.
: 31-10-2015 2. सेवानिवृत्ति दिनांक
3. नियुक्ति दिनांक : 01 वर्ष, 2 माह ,
13दिन. 26-12-1985 से दिनांक
09-03-1987 तक कुल सेवा अवधि.
4. दिनांक 10-3-1987 से
: 28 वर्ष, 07 माह, 21दिन.
सेवानिवृत्ति दिनांक तक कुल सेवा अवधि.
: 1 × 15 = 15 दिन 5. कालम ( 3 ) में अंकित अवधि हेतु समर्पण अवकाश की पात्रता (एक वर्ष में 15 दिन की दर से) .
6. कालम (4 ) में अंकित : 28-14 × 15 = 210 दिन अवधि हेतु समर्पण अवकाश की पात्रता (एक वर्ष में 7 दिन की दर से तथा दो वर्ष में 15 दिन की दर से ) .
: 225दिन 7. कुल अर्जित अवकाश समर्पण की पात्रता.
: 22दिन 8. घटाइयेः- सेवा के दौरान लिया गया अवकाश समर्पण का लाभ.
9. सेवानिवृत्ति पर अर्जित : 203दिन अवकाश समर्पण की पात्रता.
(सेवानिवृत्ति दिनांक 31 अक्टूबर 2015 को शेष अर्जित अवकाश 240+15 दिन) .
नोट.- मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक 3 ( ए) 19-03- इक्कीस- ब ( एक) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) एवं समसंख्यक पत्र क्रमांक- 1734- इक्कीस ब ( एक ) , दिनांक 2 जनवरी 2009 के अनुसार दिनांक 1 नवम्बर 1999 के पश्चात् के अर्जित अवकाश नगदीकरण को उपरोक्त गणना में सम्मिलित नहीं किया गया है.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 फरवरी 2016
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क्र. E- 301- दो - 3-420-80- भाग ग्यारह.- श्री ओमप्रकाश शर्मा , सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रतलाम को उनकी सेवानिवृत्ति दिनांक 30 नवम्बर 2015 को उनके अवकाश लेखा में शेष बचे अवकाश में से 187 दिवस ( एक सौ सत्तासी दिवस मात्र ) के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3 ( ए) 19-03- इक्कीस ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 (3 ) एवं समसंख्यक पत्र क्रमांक- 1734- इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 02 जनवरी 2009 एवं मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग मंत्रालय , भोपाल के संशोधित ज्ञापन क्रमांक- एफ-6-1-2012- नियम- चार, दिनांक 25 सितम्बर 2012 में दिए गए प्रावधानों के अंतर्गत प्रदान की जाती है.
गणना-पत्रक
: 08-11-1985 1. श्री ओमप्रकाश शर्मा , सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश रतलाम का नियुक्ति दिनांक.
: 30-11-2015 2. सेवानिवृत्ति दिनांक
:
3. नियुक्ति दिनांक
01 वर्ष, 4 माह , 01 दिन. 8-11-1985 से दिनांक 0903-1987 तक कुल सेवा अवधि.
: 28 वर्ष, 08 माह, 20 दिन.
4. दिनांक 10-3-1987 से सेवानिवृत्ति दिनांक तक कुल सेवा अवधि.
: 1 × 15 15दिन 5. कालम ( 3 ) में अंकित अवधि हेतु समर्पण अवकाश की पात्रता (एक वर्ष में 15 दिन की दर से) .
: 28 = 14 × 15 = 210 दिन 6. कालम ( 4 ) में अंकित
1×7=07 दिन अवधि हेतु समर्पण
अवकाश की पात्रता (एक वर्ष में 7 दिन की दर से
तथा दो वर्ष में 15 दिन की दर से ).
: 232दिन 7. कुल अर्जित अवकाश समर्पण की पात्रता.
: 45दिन 8. घटाइयेः- सेवा के दौरान लिया गया अवकाश समर्पण का लाभ.
187 दिन
:
9. सेवानिवृत्ति पर अर्जित
अवकाश समर्पण की पात्रता.
(सेवानिवृत्ति दिनांक 30 नवम्बर 2015 को शेष अर्जित अवकाश 215दिन) .
नोट.- मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3 ( ए) 19-03-इक्कीस- ब ( एक) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) एवं समसंख्यक पत्र क्रमांक - 1734- इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 2 जनवरी 2009 के अनुसार दिनांक 1 नवम्बर 1999 के पश्चात् के अर्जित अवकाश नगदीकरण को उपरोक्त गणना में सम्मिलित नहीं किया गया है.
जबलपुर, दिनांक 12 फरवरी 2016
क्र. A - 429-दो- 2-45-2013 .- श्री अनुपम श्रीवास्तव , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , टीकमगढ़ को दिनांक 26 से 29 फरवरी 2016 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री अनुपम श्रीवास्तव, जिला एवं सत्र न्यायाधीश टीकमगढ़ को टीकमगढ़ पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था .
प्रमाणित किया जाता है कि श्री अनुपम श्रीवास्तव , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. A-431-दो- 2-6-2016 .- श्री आलोक कुमार वर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, श्योपुर को दिनांक 15 से 16 फरवरी 2016 तक दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 13 एवं 14 फरवरी 2016 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री आलोक कुमार वर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , श्योपुर को श्योपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है .
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री आलोक कुमार वर्मा , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
भाग 1 ]
क्र. A-433-दो-2-109-2006.- श्री पी. एस. पाटीदार, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, इन्दौर को दिनांक 8 से 9 मार्च 2016 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में 06 एवं 7 मार्च 2015 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री पी . एस. पाटीदार, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , इन्दौर को इन्दौर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री पी . एस. पाटीदार, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. A-435-दो- 2-5-2015.- श्रीमती सरिता सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , देवास को दिनांक 22 से 25 फरवरी 2016 तक दोनों दिन सम्मिलित करके चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 21 फरवरी 2016 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान कीजाती है.
अवकाश से लौटने पर श्रीमती सरिता सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , देवास को देवास पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती सरिता सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.
क्र. E- 1118- दो-2-30-2014.- श्री शिव मंगल सिंह , प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, दमोह को दिनांक 15 से 18 फरवरी 2016 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व में 13 एवं 14 फरवरी 2016 के सार्वजनिक अवकाश के लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .
अवकाश से लौटने पर श्री शिव मंगल सिंह , प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , दमोह को दमोह पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
671
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 फरवरी 2016
प्रमाणित किया जाता है कि श्री शिव मंगल सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
जबलपुर, दिनांक 15 फरवरी 2016
क्र. E- 1138- दो-2-59-2013 .- श्री एन . के. सत्संगी , प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , झाबुआ को दिनांक 14 से 17 दिसम्बर 2015 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 13 दिसम्बर 2015 के सार्वजनिक अवकाश के लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .
अवकाश से लौटने पर श्री एन. के. सत्संगी , प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , झाबुआ को झाबुआ पुनः पदस्थापित किया जाता है .
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि एन. के. सत्संगी , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
क्र. C- 566-दो- 2-2-2016.- श्री बी. सी. मलैया, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , झाबुआ को दिनांक 18 से 20 जनवरी 2016 तक दोनों दिन सम्मिलित करके तीन दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 17 जनवरी 2016 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .
अवकाश से लौटने पर श्री बी. सी. मलैया , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , झाबुआ को झाबुआ पुनः पदस्थापित किया जाता है .
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री बी. सी. मलैया, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, व्ही. बी. सिंह, रजिस्ट्रार.
जबलपुर, दिनांक 9 फरवरी 2016
क्र. 153- गोपनीय- 2016- II - 3-1-2016- ( Pt. A) . भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 में दी गई प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में 672
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 फरवरी 2016
लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, एतद्वारा निम्न तालिका के स्तम्भ दो में दर्शित मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा के अधिकारियों को स्तंभ तीन में दर्शित दिनांक से, मध्यप्रदेश न्यायकि सेवा ( भर्ती तथा सेवा शर्ते ) ( यथा संशोधित ) नियम 1994 सहपठित मध्यप्रदेश न्यायिक सेवाएं ( वेतन, पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों का पुनरीक्षण ) (यथा संशोधित ) नियम 2010 के तत्संबंधी प्रावधानों के अन्तर्गत निम्नलिखित व्यवहार न्यायाधीशों ( प्रवेश स्तर ) ( व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 ) को उनकी व्यवहार न्यायाधीश ( प्रवेश स्तर ) संवर्ग में, सेवा के पांच वर्ष पूर्ण होने के दिनांक से , व्यवहार न्यायाधीश ( ग्रेड-2 ) प्रथम ए.सी.पी. ग्रेड [ Civil Judge (Grade II ) I ACP Grade] वेतनमान रुपये 33090-920-40450-1080-45850/- प्रदान करता है:-
क्र. अधिकारी का नाम व्यवहार न्यायाधीश ( ग्रेड-2 ) प्रथम ए.सी.पी. ग्रेड [ Civil Judge (Grade II ) I Acp Grade ] वेतनमान रुपये 33090-920- 40450-1080-45850/- प्रदान किये जाने का दिनांक
(3)
(2)
(1)
1-4-2013 1 श्री गौतम भट्ट
31-3-2013 2 श्री वैभव सक्सेना
25-8-2013 3 श्री मनोज तिवारी
1-4-2013 4 श्री नंदराम परमार
10-9-2014 5 श्री धीरेन्द्र सिंह मंडलोई
23-4-2013 6 श्री अमित सिंह सिसोदिया
7 श्री पंकज श्रीवास्तव
24-4-2013
23-4-2013 8 श्री जयंत शर्मा
25-4-2013 9 श्री अभिनव कुमार जैन
3-5-2013 10 श्री समरेश सिंह
21-4-2013 11 श्रीमती रश्मि मिश्रा
23-4-2013 12 श्रीमती पल्लवी द्विवेदी
21-4-2013 13 श्री अमर गोयल
22-4-2013 14 श्रीमती प्राची पटेल
16-7-2013 15 श्री देवेश उपाध्याय
28-7-2013 16 श्री कपिल नारायण भारद्वाज
21-7-2013 17 श्री सिद्धार्थ तिवारी
31-7-2013 18 श्री भरत कुमार व्यास
24-4-2013 19 श्री जफर इकबाल
20 श्री रविन्द्र कुमार शर्मा ( सी.नि. ) 23-7-013
[ भाग 1 (2)
(3)
(1)
श्री ब्रजेश गोयल
16-7-2013 21
17-7-2013 22 श्रीमती नीलू संजीव श्रृंगऋषि
28-7-2013 23 श्री अरविंद कुमार शर्मा
25-7-2013 24 श्री अभिषेक सक्सेना
28-7-2013 25 श्री विवेक शुक्ला
21-7-2013 26 श्री अतुल सक्सेना
23-7-2013 श्री हिमांशु शर्मा
27
21-7-2013 28 श्री मनीष कुमार लोवंशी
21-7-2013 29 श्री आसिफ अहमद अब्बासी
17-7-2013 श्रीमती मीनल श्रीवास्तव
30
24-7-2013 31 श्री अब्दुला अहमद
28-7-2013 32 श्री संजय वर्मा
25-7-2013 33 श्री मनोज कुमार राठी
18-7-2013 34 श्री सुनील दंदोतिया
जूनि. ) 21-7-2013 35 श्री रविन्द्र कुमार शर्मा (
21-7-2013 36 श्री सूर्य प्रकाश शर्मा
21-7-2013 37 श्री अभिषेक गोयल
28-7-2013 38 श्री राजेश कुमार तिवारी
23-7-2013 39 श्री पंकज चतुर्वेदी
21-7-2013 40 श्री श्रीष कैलाश शुकुल
28-7-2013 41 श्री वारिन्द्र कुमार तिवारी
23-7-2013 42 श्री विनोद कुमार शर्मा
25-7-2013 43 श्री प्रवीण कुमार सिन्हा
18-7-2013 44 श्री राकेश कुमार पाटीदार (सीनि.) .
29-8-2013 45 श्री सुधांशु सिन्हा
18-7-2013 46 श्री अमित कुमार गुप्ता
23-7-2013 47 श्री चित्रेन्द्र सिंह सोलंकी
18-7-2013 48 श्री मुकेश नाथ
16-7-2013 49 कुमारी ज्योति राजपूत
21-7-2013 50 कुमारी शैलजा गुप्ता
19-7-2013 51 श्री अविनाश शर्मा
28-8-2013 52 श्री प्रशांत शुक्ला
22-8-2013 53 श्री राघवेन्द्र भारद्वाज
28-7-2013 54 श्री तरूण सिंह
28-7-2013 55 श्री अब्दुला आसिफ
21-7-2013 56 श्रीमती मंजुल पाण्डेय
28-7-2013 57 श्री अयान गिरदोनिया
30-7-2013 58 श्री धर्मेश भट्ट
21-7-2013 59 श्री गिर्राज प्रसाद गर्ग
24-7-2013 60 श्री सचिन जैन 673
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 फरवरी 2016
भाग 1 ]
(3) (2)
(1)
25-8-2013 श्री अबधेश कुमार श्रीवास्तव
61
श्री गोपेश गर्ग
21-7-2013 62
24-7-2013 63 श्री विवेकानंद त्रिवेदी
29-7-2013 श्री इंदु कांत तिवारी
64
25-8-2013 65 श्री रोहित सिंह
21-7-2013 66 श्री नीरज शर्मा
28-7-2013 67 श्री रोहित कटारे
30-7-2013 68 श्री योगीराज पाण्डेय
24-7-2013 69 श्री लक्ष्मण कुमार वर्मा
18-7-2013 70 श्रीमती आरती शर्मा
28-7-2013 71 श्री महेश कुमार झा
23-7-2013 72 कुमारी नौशीन खान
24-7-2013 डॉ. सुधांशु सक्सेना
73
19-7-2013 74 श्री कौशलेन्द्र सिंह भदौरिया
29-7-2013 75 श्री मानवेन्द्र प्रताप सिंह
21-7-2013 76 श्री आशीष दवंडे
28-8-2013 77 श्री गौरव प्रज्ञानन
23-7-2013 श्री नीलेश कुमार जिरेती
78
21-7-2013 79 श्री विपिन सिंह भदौरिया
19-7-2013 80 श्री राजेश शर्मा
18-7-2013 81 श्री पारस कुमार जैन
25-7-2013 82 श्री धर्मेन्द्र सोनी
23-7-2013 83 श्री विवेक कुमार पाठक
22-7-2013 84 श्री युगल रघुवंशी
21-7-2013 85 श्री विशाल शर्मा
21-7-2013 86 श्री महेन्द्र मंगोदिया
25-7-2013 87 श्री निशिथ खरे
22-7-2013 श्री उमेश कुमार पटेल
88
26-7-2013 श्री राघबेन्द्र कुमार श्रीवास्तव
89
22-7-2013 90 कुमारी रजनी बाथम
1-8-2013 91 श्री विवेक बुखारिया
19-7-2013 श्री संदीप कुमार जैन
92
22-7-2013 श्री जैनुल आब्दीन
93
21-7-2013 94 श्रीमती सुचित्रा श्रीवास्तव
18-7-2013 95 श्री जंगबहादुर सिंह राजपूत
27-8-2013 96 श्री उत्सव चतुर्वेदी
21-7-2013 97 श्री हरीश वानबंशी
31-7-2013 98 श्री विवेक शिवहरे
21-7-2013 श्री उमेश कुमार सोनी
99
17-7-2013 श्री महेश कुमार माली
100
23-7-2013 श्री हरीश चन्द्र पटेल
101
(2)
(3)
(1)
18-7-2013 श्री मनीष कुमार पाटीदार
102
17-7-2013 103 कुमारी चारूलता दांगी
श्री रूपेश नाईक
25-7-2013 104
श्री विसाल अखंड
21-7-2013 105
श्री हेमराज सनोडिया
24-7-2013 106
श्री संतोष सैनी
21-7-2013 107
21-7-2013 श्री पवन कुमार पटेल
108
21-3-2014 श्री आशीष परसाई
109
18-7-2013 श्री मुकेश रावत
110
23-7-2013 श्री सुरेश कुमार शर्मा
111
21-7-2013 112 श्री नदीम खान
19-7-2013 113 श्री निवेश कुमार जयसवाल
18-7-2013 114 श्रीमती मोनिका आध्या
श्रीमती नजमा बेगम
19-9-2013 115
18-7-2013 श्री आशीष ताम्रकर
116
डॉ. श्रीमती सारिका गिरी शर्मा 4-9-2013 117
श्री रामसहारे राज
28-8-2013 118
21-7-2013 श्री महेन्द्र पाल सिंह
119
21-7-2013 120 श्री सिराज अली
19-7-2013 121 श्री दिनेश सिंह राणा
26-7-2013 श्री कपिल सोनी
122
18-7-2013 श्री कमलेश कुमार सोनी
123
17-7-2013 श्रीमती शबनम कदीर मंसूरी
124
2-8-2013 125 श्री राकेश कुमार पाटीदार
(जूनि.) .
19-7-2013 श्री माधव प्रसाद नामदेव
126
17-7-2013 127 श्री पंकज जयसवाल
श्री मयंक मोदी
19-8-2014 128
23-7-2013 श्री शिव कुमार कौशल
129
15-7-2013 श्री सुभाष सुनहरे
130
18-7-2013 श्री अभिषेक नागराज
131
25-7-2013 श्री महेश लाचोरिया
132
श्री राम प्रकाश अहिरवार
25-7-2013 133
18-7-2013 कुमारी पदमा राजोरे
134
26-7-2013 श्री प्रसन्न सिंह बहरावत
135
23-3-2014 136 श्री पुष्पक पाठक.
19-7-2013 श्री यशवंत मालवीय
137
18-7-2013 श्री पवन कुमार शंखवार
138
21-7-2013 श्री राजेन्द्र सिंह शाक्य
139
श्री राजीव राव गौतम
19-7-2013 140
24-7-2013 श्री दिनेश कुमार प्रजापति
141 674
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 फरवरी 2016
(2)
(3)
(1)
26-7-2013 श्री विकास चौहान
142
24-7-2013 श्री राजेन्द्र प्रसाद सेवेतिया
143
23-7-2013 श्री चंदन सिंह चौहान
144
17-7-2013 145 श्री हेमन्त सिंह
श्री अभिलाष जैन
20-3-2014 146
21-7-2013 श्री कौशल किशोर वर्मा
147
श्रीमती प्रीति साल्वे
16-7-2013 148
21-7-2013 श्रीमती ज्योति डोंगरे शर्मा
149
17-7-2013 150 श्रीमती मंजू सिंह
21-7-2013 श्री आलोक प्रताप सिंह
151
28-7-2013 152 श्री कृष्ण पाल सिंह
22-7-2013 श्रीमती सीता कनोजे
153
25-7-2013 154 श्री चौधर सिंह सैयाम
22-7-2013 155 श्री संजय कुमार भलावी
25-7-2013 156 श्री महेन्द्र कुमार उइके
22-7-2013 157 श्री चंदर सेन मुवेल
21-7-2013 158 श्री पुंजिया बारिया
30-8-2013 159 श्री प्रवीण कुमार सोंधिया
24-7-2013 160 श्री कमलेश कुमार कोल
25-7-2013 161 श्री संजीव कटारे
(1)
(2)
(3)
21-7-2013 162 श्री सदाशिव दांगोडे
18-7-2013 श्री राम सिंह बघेल
163
21-7-2013 164 श्री हीरालाल अलावा
श्री अरविंद सिंह तेकाम
26-8-2013 165
श्रीमती निधि सक्सेना
2-12-2013 166
20-3-2014 श्री अजय कुमार
167
21-3-2014 168 श्री राजेश जैन
20-7-2014 169 श्री दीपक चौधरी
श्रीमती श्वेता तिवारी
20-7-2014 170
20-4-2014 श्रीमती बबीता होरा शर्मा
171
संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश, व्यवहार न्यायाधीश (ग्रेड-2 ) प्रथम ए.सी.पी. ग्रेड [ Civil Judge (Grade II ) I ACP Grade ] प्राप्त करने वाले न्यायिक अधिकारियों को उनके व्यवहार न्यायाधीश ( प्रवेश स्तर) ( व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 ) संवर्ग में सेवा के पांच वर्ष पूर्ण होने की दिनांक से उन्हें व्यवहार न्यायाधीश ( ग्रेड- 2) प्रथम ए.सी.पी. ग्रेड [Civil Judge (Grade II) I ACP Grade ] वेतनमान रुपये 33090-920-40450-1080-45850/- प्रदान किये जाने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करें .
जबलपुर, दिनांक 10 फरवरी 2016
क्र. 169 - गोपनीय - 2016- दो- 3-250/ 57 ( भाग -34 ) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 सहपठित सिविल कोर्टस् एक्ट 1958 की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 11 की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर निम्न सारणी में दर्शित अभ्यर्थियों को, जिन्हें मध्यप्रदेश शासन विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश फा. क्रमांक 3 ( बी ) 2-2014-21 - ब ( एक ) ( मेरिट क्रमांक ) दिनांक 18/21/29-01-2016 द्वारा अस्थायी तौर से ( दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर ) मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर नियुक्त किया गया है, को उनके नाम के समक्ष स्तम्भ क्रमांक ( 3 ) में दर्शाये स्थान पर एवं स्तम्भ क्रमांक ( 4 ) में अंकित व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-2 के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश तथा न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी की हैसियत से उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है : -
नाम
क्रमांक
(1)
प्रशिक्षण हेतु पदस्थापना का स्थान (3)
(2)
1
भोपाल सुश्री अपूर्वा ताम्रकर
2
सिंगरौली सुश्री अंकिता शाही
ग्वालियर 3 सुश्री दिव्या चौधरी
4
ग्वालियर श्रीमती गुंजन पाराशर
सारणी
न्यायालय का नाम जिसके अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त एवं पदस्थ (4)
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -2 , भोपाल के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश ( ट्रेनी जज ) .
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -2 , सिंगरौली के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश ( ट्रेनी जज ) .
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -2 , ग्वालियर के न्यायालय के पंचम अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज ) .
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -2 , ग्वालियर के न्यायालय के षष्टम अतिरिक्त न्यायाधीश ( ट्रेनी जज ) .
675
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 फरवरी 2016
भाग 1 ]
(1)
(3)
(2)
5 श्री देवरथ सिंह
नरसिंहपुर
रीवा 6 सुश्री रूचि श्रीवास्तव
कटनी 7 सुश्री पूर्णिमा सिंह बघेल
8
शिवपुरी सुश्री कामिनी प्रजापति
9 श्री सचिन जैन
राजगढ़ 10
छतरपुर श्री देव कुमार
सतना 11 श्री तरूणेन्द्र प्रताप सिंह
12
(4)
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -2 , नरसिंहपुर के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश ( ट्रेनी जज ) .
तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश ( ट्रेनी जज ) . प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -2 , रीवा के न्यायालय के प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -2 , कटनी के न्यायालय के पंचम अतिरिक्त न्यायाधीश ( ट्रेनी जज ) .
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -2 , शिवपुरी के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश ( ट्रेनी जज ) .
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -2 , राजगढ़ के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश ( ट्रेनी जज ).
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -2, छतरपुर के न्यायालय के चतुर्थ अतिरिक्त न्यायाधीश ( ट्रेनी जज ) .
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -2 , सतना के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश ( ट्रेनी जज) .
होशंगाबाद
श्री सुरेश यादव
दतिया 13 श्री जितेन्द्र कुमार शर्मा
14
शाजापुर सुश्री संजना सरल
15
इन्दौर सुश्री संध्या गर्ग
रतलाम 16 श्री अंशुमन धुन्ना
नीमच 17 श्री मनीष कुमार पारीक
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -2 , होशंगाबाद के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश ( ट्रेनी जज ) .
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -2 , दतिया के न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश ( ट्रेनी जज ) .
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -2 , शाजापुर के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश ( ट्रेनी जज) .
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -2 , इन्दौर के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश ( ट्रेनी जज ) .
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -2, रतलाम के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश ( ट्रेनी जज ) .
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -2 , नीमच के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश ( ट्रेनी जज ) .
उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, मनोहर ममतानी , रजिस्ट्रार जनरल .