मध्यप्रदेश
शास
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 10 ]
भोपाल , शुक्रवार, दिनांक 4 मार्च 2016- फाल्गुन 14, शक 1937
विषय-सूची
1.-( 1 ) राज्य शासन के आदेश , ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश , भाग
(3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.
भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.
( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं,
भाग 3.-
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं,
( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, भाग 4.-( क)
(3 ) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख) ( 1 ) अध्यादेश , ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद्के अधिनियम,
( ग) ( 1 ) प्रारूप नियम , ( 2 ) अंतिम नियम.
भाग १
राज्य शासन के आदेश
सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 8 फरवरी 2016
क्र. ई- 1-62-2016-5- एक. श्री अजीत कुमार, भाप्रसे ( 2002 ) , मिशन संचालक, समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन तथा अतिरिक्त परियोजना संचालक , राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान ( अतिरिक्त प्रभार) को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ आगामी आदेश तक संचालक, सामाजिक न्याय मध्यप्रदेश का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है .
(2 ) उपरोक्तानुसार श्री अजीत कुमार द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर डॉ. मनोहर अगनानी , भाप्रसे ( 1993 ) , आयुक्त, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण तथा सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामाजिक न्याय विभाग एवं आयुक्त , सामाजिक न्याय केवल आयुक्त, सामाजिक न्याय के प्रभार से मुक्त होंगे.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अॅन्टोनी डिसा, मुख्य सचिव.
677
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2016.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 मार्च 2016
678
गृह विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल भोपाल , दिनांक 19 फरवरी 2016
क्र. एफ. 1 ( ए) 28-13- ब- 2-दो. विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 15 फरवरी 2016 को निरस्त करते हुए श्री राहुल कुमार लोधा, भापुसे, सेनानी 35 वीं वाहिनी , विसबल, मण्डला को पुलिस मुख्यालय, भोपाल द्वारा स्वीकृत संशोधित कार्यक्रम अनुसार दिनांक 29 फरवरी 2016 से 2 मार्च 2016 तक, तीन दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 28 फरवरी 2016 के पूर्ववर्ती विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ खण्ड वर्ष 2014-17 प्रथम पार्ट वर्ष 2014-2015 में गृह नगर यात्रा के बदले में भारत भ्रमण की अवकाश यात्रा के तहत् परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ गोवा जाने की अवकाश यात्रा सुविधा की अनुमति प्रदान की जाती है:-
संबंध परिवार के सदस्यों के नाम
क्रमांक
(3) (1)
(2)
स्वयं 1
श्री राहुल कुमार लोधा
पत्नी 2
श्रीमती शुभी
3
पुत्री कु. स्वरा
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, कमला उपाध्याय , अवर सचिव.
विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल, दिनांक 11 फरवरी 2016
फा. क्र. 3 (ए) 01-2016- इक्कीस ब( एक ) 577.- उच्चतर न्यायिक सेवा की सदस्य श्रीमती कुमुद बाला बारना , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ( वर्तमान पदस्थापना प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय, भोपाल ) के विरुद्ध संस्थित विभागीय जांच के निष्कर्षों के आधार पर उनके विरुद्ध कदाचरण के आरोप प्रमाणित पाये जाने पर उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश द्वारा फुलकोर्ट मीटिंग में पारित प्रस्ताव दिनांक 11 जनवरी 2016 द्वारा उक्त न्यायिक अधिकारी को अनिवार्य सेवानिवृत्त ( Compulsory Retirement ) किये जाने की अनुशंसा की गई है.
उक्त न्यायिक अधिकारी सेवा अभिलेख तथा समस्त सामग्री पर विचार करने के उपरान्त उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश की अनुशंसा से समहत होते हुए राज्य शासन ने यह निर्णय लिया है कि श्रीमती कुमुद बाला बारना, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मंडलेश्वर ( वर्तमान पदस्थापना प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय , भोपाल ) को अनिवार्य सेवानिवृत्त ( Compulsory Retirement ) किया जाए.
अतः, मध्यप्रदेश सिविल सेवा ( वर्गीकरण , नियंत्रण तथा अपील) , नियम 1966 के नियम 10 के उपनियम ( VII ) के अन्तर्गत दीर्घशास्ति अधिरोपित करते हुए एतद्वारा राज्य शासन श्रीमती कुमुद बाला बारना, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , मंडलेश्वर (वर्तमान पदस्थापना प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय, भोपाल ) को तत्काल प्रभाव से अनिवार्य सेवानिवृत्त ( Compulsory Retirement ) करता है.
भोपाल , दिनांक 19 फरवरी 2016
फा. क्र. 1-1-2002- इक्कीस -ब ( एक ) 521.- राज्य शासन, उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 ( 1984 का सं. 66 ) की धारा 4 सहपठित मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम, 2002 के नियम 3 के अन्तर्गत उच्चतर न्यायिक सेवा के निम्नलिखित सेवानिवृत्त/सेवारत न्यायिक अधिकारियों को एतद्वारा , उनके नाम के सम्मुख दर्शाये अनुसार उनके पदभार ग्रहण करने के दिनांक से 62 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक अथवा आगामी आदेश होने तक के लिए नियुक्त करता है:-
नाम
क्र.
62 वर्ष की आयु पूर्ण करने की दिनांक
(3) (1)
(2)
30-11-2017 1 श्री ओम प्रकाश शर्मा ( जूनि. )
31-12-2017 2 श्री अखिलेश चन्द्र शुक्ला
31-1-2018 3 श्री विनोद भारद्वाज
26-3-2018 4 श्री अविनाश कुमार खरे ,
विशेष न्यायाधीश, (एस.सी.एस.टी. ) पी.ए. एक्ट.
16-3-2018 5 श्री अवधेश कुमार पाण्डे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पन्ना.
उक्त अधिकारियों को देय वेतन तथा भत्ते का निर्धारण मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम, 2002 के नियम 3 के अन्तर्गत होगा.
भोपाल , दिनांक 24 फरवरी 2016
फा. क्र. 3 ( बी ) 02-2014- इक्कीस ब( एक ) .- ( मेरिट क्र. 04) , राज्य शासन , श्री राज कुमार त्रिपाठी, पिता श्री गंगा शरण त्रिपाठी को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700- 770-33090-920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.
अभ्यर्थी का गृह जिला प्रतापगढ़ ( उत्तरप्रदेश ) है . उसकी जन्मतिथि 05 मई 1990 है.
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 मार्च 2016
भाग 1 ]
फा. क्र. 3 ( बी ) 02-2014 - इक्कीस- ब ( एक ).-( मेरिट क्र . 06 ) , राज्य शासन, सुश्री संजू तिवारी पिता श्री के. एन. तिवारी को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश , वर्ग -2 (प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से , उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700- 770-33090-920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है .
अभ्यर्थी का गृह जिला बलिया ( उत्तरप्रदेश ) है . उसकी जन्मतिथि 10 सितम्बर 1984 है.
फा. क्र . 3 ( बी ) 02-2014 - इक्कीस- ब ( एक ) .- ( मेरिट क्र. 14 ) , राज्य शासन , सुश्री अंशु चौहान पिता श्री नेत्रपाल चौहान को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश , वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700- 770-33090-920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.
अभ्यर्थी का गृह जिला अम्बाला ( हरियाणा ) है . उसकी जन्मतिथि 12 दिसम्बर 1991 है.
फा. क्र . 3 ( बी ) 02-2014 - इक्कीस ब ( एक ).- ( मेरिट क्र. 17 ) , राज्य शासन , श्री अभिषेक कुमार पिता श्री जितेन्द्र कुमार को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश , वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700- 770-33090-920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.
अभ्यर्थी का गृह जिला पटना ( बिहार ) है. उसकी जन्मतिथि 18 जून 1991 है.
फा. क्र. 3 ( बी ) 02-2014 - इक्कीस- ब ( एक ) .- ( मेरिट क्र. 22 ) , राज्य शासन, सुश्री सुधा पाण्डे पिता श्री एन. के. पाण्डे को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश , वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर , दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700- 770-33090-920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.
अभ्यर्थी का गृह जिला दंतेवाड़ा ( छत्तीसगढ़ ) है . उसकी जन्मतिथि 20 जून 1983 है.
679 फा. क्र. 3 ( बी ) 02-2014 - इक्कीस ब ( एक ) .- ( मेरिट क्र. 26 ) , राज्य शासन, श्री अमन मलिक पिता श्री यूनुस मलिक को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700- 770-33090-920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.
अभ्यर्थी का गृह जिला गाजियाबाद ( उत्तरप्रदेश ) है . उसकी जन्मतिथि 20 सितम्बर 1989 है .
फा. क्र . 3 ( बी ) 02-2014 - इक्कीस- ब ( एक ).-(मेरिट क्र. 34 ) , राज्य शासन , श्री जयबीर सिंह पिता श्री राजबीर सिंह को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश , वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से , उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700- 770-33090-920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.
अभ्यर्थी का गृह जिला पटियाला ( पंजाब ) है. उसकी जन्मतिथि 14 फरवरी , 1982 है.
फा. क्र. 3 ( बी ) 02-2014- इक्कीस ब ( एक ) .- ( मेरिट क्र. 35 ) , राज्य शासन , सुश्री प्रितांजली सिंह पिता श्री एस. के. सिंह को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700- 770-33090-920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.
अभ्यर्थी का गृह जिला इलाहाबाद ( उत्तरप्रदेश ) है. उसकी जन्मतिथि 29 मार्च 1992 है .
फा. क्र . 3 ( बी ) 02-2014 - इक्कीस ब ( एक ) .- ( मेरिट क्र. 55 ) , राज्य शासन, श्री मनोज कुमार पिता श्री प्रेम चंद गोयल को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश , वर्ग-2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700- 770-33090-920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है .
अभ्यर्थी का गृह जिला मोहाली ( पंजाब ) है. उसकी जन्मतिथि 15 जून 1984 है.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 मार्च 2016
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भोपाल , दिनांक 25 फरवरी 2016
F. No. 17 (E) 24-2011 - XXI - B ( 1 ) -261-2016 . In exer- cise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of Sec- tion 3 of the Prevention of Corruption Act, 1988 (No. 49 of 1988 ) , and in supersession of this department's Notification F. No. 17 (E) 24-2011 - XXI - B ( One ) -3192-11- 1383-12 , dated 23rd April 2012 , the State Government with the concurrence of the High Court of Madhya Pradesh , hereby , appoint Smt . Savita Dubey , VIIth Additional Sessions Judge , Bhopal as Special Judge for the trial of cases related to Madhya Pradesh State Industrial Development Corporation falling under the said Act .
फा. क्र. 17 ( ई ) 24-2011 -इक्कीस-ब ( एक) 261-2016.- भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 ( 1988 का 49 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 17 ( ई ) 24-2011- इक्कीस - ब ( एक) - 3192-11-1383-12 , दिनांक 23 अप्रैल 2012 को अतिष्ठित करते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की सहमति से, एतद्वारा , श्रीमती सविता दुबे , सप्तम् अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , भोपाल को उक्त अधिनियम के अधीन आने वाले मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम से संबंधित मामलों के विचारण के लिये विशेष न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, विरेन्दर सिंह, प्रमुख सचिव.
भोपाल , दिनांक 24/25 फरवरी 2016
फा. क्र. 1 (बी ) -38-2004- इक्कीस - ब ( दो ) .- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 24 की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/अतिरिक्त लोक अभियोजक के पद पर उनके नाम के सामने दर्शाये अनुसार उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये भोपाल सत्र खण्ड के भोपाल राजस्व जिले के लिये एतद्वारा , नियुक्त करता है . यह नियुक्ति सामान्य पदावधि समाप्त होने के पूर्व बिना कोई कारण बताये किसी भी समय कोई सूचना दिए बिना समाप्त की जा सकती है : -
पद (3)
नाम (2)
क्रमांक (1)
1
श्री एम. एल. राय
अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/ अतिरिक्त लोक अभियोजक जिला भोपाल .
2
श्री पी. एन. सिंह राजपूत
अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/ अतिरिक्त लोक अभियोजक जिला भोपाल.
3
श्री विनोद कुमार दुबे
अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/ अतिरिक्त लोक अभियोजक जिला भोपाल .
4
श्रीमती नूतन नागर
अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/ अतिरिक्त लोक अभियोजक जिला भोपाल .
5
श्री सुरेश मालवीय
अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/ अतिरिक्त लोक अभियोजक जिला भोपाल.
6
श्रीमती मंजू जैन सिंह
अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/ अतिरिक्त लोक अभियोजक जिला भोपाल.
7
श्री सतीश कुमार सिमैया
अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/ अतिरिक्त लोक अभियोजक जिला भोपाल.
श्री राकेश शेजवार
8
अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/ अतिरिक्त लोक अभियोजक जिला भोपाल.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जे. के. वैद्य , सचिव.
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 मार्च 2016
भाग 1 ]
वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल , दिनांक 7 जनवरी 2016
क्र. एफ 11-26-2015- बी- ग्यारह. राज्य शासन , एतद्वारा विभागीय आदेश क्रमांक एफ 11-7-2015- बी- ग्यारह , दिनांक 1 अप्रैल 2015 से जारी मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम, 2015 के नियम 9 ( v ) में " परन्तुक " अनुसार औद्योगिक केन्द्र विकास निगमों द्वारा भूमि के मूल्य में वृद्धि करने हेतु निम्नानुसार दिशा- निर्देश जारी करता है:-
( 1 ) औद्योगिक केन्द्र विकास निगम को अपने अधीन औद्योगिक विकास केन्द्रों के भूमि की प्रब्याजी की दरों में वृद्धि तब करना चाहिए जब कलेक्टर गाईड लाईन दर के आधार पर नियम-9 ( v ) के तहत गणना करने पर भूमि का मूल्य छूट/रियायत देने के उपरान्त निर्धारित प्रब्याजी, औद्योगिक केन्द्र विकास निगम के द्वारा ठीक पूर्व में उस क्षेत्र अथवा उससे लगे क्षेत्र में आवंटित औद्योगिक भू- खण्ड के लिये निर्धारित प्रब्याजी से कम हो.
(2 ) जिन औद्योगिक विकास केन्द्रों में तुलना के लिये दिनांक 1 अप्रैल 2015 के पूर्व के कोई दर उस औद्योगिक विकास केन्द्र में नहीं हो तथा नियम -9 ( v ) के तहत निर्धारित भूमि के मूल्य की राशि एक उचित (reasonable ) दर जो कि रुपये 250 प्रतिवर्ग मीटर से कम न हो, निर्धारित किया जाना चाहिए.
( 3 ) स्थापित औद्योगिक विकास केन्द्र में कोई अतिरिक्त भूमि जोड़े जाने पर उस अतिरिक्त भूमि पर नवीन रूप से भूमि के मूल्य का निर्धारण औद्योगिक केन्द्र विकास निगम कर सकेगा.
(4 ) यदि किसी वर्तमान औद्योगिक क्षेत्र के अंदर कोई औद्योगिक विकास केन्द्र की स्थापना की जाती है , तो औद्योगिक केन्द्र विकास निगम उक्त औद्योगिक विकास केन्द्र के लिये पृथक् भूमि के मूल्य का निर्धारण कर सकेंगे.
( 5) संबंधित निगम तैयार प्रस्ताव पर संचालक मण्डल का अनुमोदन प्राप्त करेगा.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मोहम्मद सुलेमान , प्रमुख सचिव.
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 15 फरवरी 2016
क्र. एफ- 11-05-2006- उन्तीस- 2.- राज्य शासन , एतद्द्वारा मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन मेमोरेण्डम एण्ड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के आर्टिकल -81 ( ए) ( सी ) ( डी ) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन भोपाल के संचालक मण्डल में संचालक के पद पर श्री चन्द्रहास दुबे , प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश वेअर हाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक्स कार्पोरेशन भोपाल के स्थान पर श्री अजातशत्रु श्रीवास्तव , प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश वेअर हाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक्स कार्पोरेशन भोपाल को संचालक मण्डल में संचालक मनोनीत करता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. के. चन्देल , उपसचिव.
जेल विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल , दिनांक 19 फरवरी 2016
क्र.एफ 06-16-2002- तीन जेल. जेल प्रिजन्स एक्ट, 1894 की धारा ( 3 ) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य शासन , एतद्वारा , नीलम पार्क एवं यादगार- ए - शाहजानी पार्क, भोपाल को दिनांक 23 फरवरी 2016 से दिनांक 1 अप्रैल 2016 तक के लिए अस्थायी जेल घोषित करता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दशरथ कुमार, उपसचिव.
682
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 मार्च 2016
वन विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 24 फरवरी 2016
क्र. एफ - 25-3-2016- दस-3.- भारतीय वन अधिनियम, 1927 ( क्रमांक 16 सन् 1927 ) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , एतद्वारा , उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबंधों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित की गई भूमि पर लागू होने की घोषणा , इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय - समय पर संशोधित/ रूपभेदित किये जायें , के अतिरिक्त किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे . यह वनखण्ड 24°16′38.8 " से 24° 16'46.00 " उत्तर अक्षांश तथा 74°47'.02.6 " से 74°47′11.3 " पूर्व देशांश के बीच स्थित है : -
क्र.
प्रस्तावित
वनखंड की भूमि का विवरण
वनखण्ड
भूमिका वर्तमान मद का नाम
(4)
ग्राम का नाम (3)
(2)
(1)
1
काबिल काश्त गुड़ला
चेनपुरा
अनुसूची
जिला- नीमच , तहसील - जीरन , वनमंडल नीमच , वन परिक्षेत्र- नीमच
वनखंड की सीमाएं
खसरा क्रमांक
क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(5)
(6)
(7)
233/2
4.537 उत्तर- मुनारा क्रमांक 01 से 03 तक कृत्रिम वनसीमा.
पूर्व- मुनारा क्रमांक 03 से 05 तक कृत्रिम वनसीमा.
दक्षिण- मुनारा क्रमांक 05 से 07 तक कृत्रिम वनसीमा.
पश्चिम- मुनारा क्रमांक 07 से 01 तक कृत्रिम वनसीमा.
योग .. 4.537
(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार:
1. पर्यावरण , वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय , भारत सरकार के आदेश क्रमांक 6MPB035-2013-BHO/ 1131 , दिनांक 17 जुलाई 2013 में अधिरोपित शर्त के अनुसार परियोजना निदेशक, वेल्सपन सोलर मध्यप्रदेश प्राईवेट लिमिटेड, भोपाल की स्वीकृत परियोजना 130 मेगावाट सौर विद्युत् परियोजना के लिये 132 के. व्ही. सबस्टेशन रतनगढ़ तक ट्रांसमिशन लाईन निर्माण में प्रभावित 4.537 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 4.537 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 4.537 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर, जिला नीमच के आदेश क्रमांक 22-अ -20( 3 )-2012-13 , दिनांक 7 मई 2013 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण.
2. अन्य कारणों का विवरण निरंक
(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी तहसीलदार, तहसील - जीरन के प्रतिवेदन दिनांक 28 जनवरी 2015 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है.
1. व्यक्तिगत अधिकार निरंक 2. सामुदायिक अधिकार : निंरक मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रमेश कुमार श्रीवास्तव , सचिव.
683
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 मार्च 2016
भाग 1 ]
भोपाल, दिनांक 24 फरवरी 2016
क्र. एफ- 25-3-2016 - दस- 3 - भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में , इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ- 25-3-2016 - दस 3 , दिनांक 24 फरवरी 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रमेश कुमार श्रीवास्तव , सचिव.
Bhopal , the 24th February 2016
No. F - 25-3-2016 - X - 3.- In exercise of the powers of conferred by Section 29 of Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927 ) , the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below , subject to the conditions that the existing right of individuals or communities in such forest shall not be a bridged or affected in any manner , except in so far as they may be modified by the State Government from time to time this Forest Block lies between 24° 16'38.8 " to 24 ° 16'46.00 '" North Latitude and 74 °47'02.6 to 74°47'11.3 " East Longitude.-
SCHEDULE
District -Neemuch, Tehsil - Jeeran , Forest Division-Neemuch Forest Range- Neemuch
Forest Block Boundaries Details of Land Included
Name of
No.
Khasra No.
Area (Hectare)
Name of Village
Present head of Land
Proposed Forest Block
(7)
(6)
(4)
(5)
(2)
(3)
(1)
4.537
233/2
1.
Gudla
Kabil Kast
Chainpura
North. Artificial Forest boundary from pillar Number 01 to 03.
East. Artificial Forest boundary from pillar Number 03 to 05 .
South. Artifiaial Forest boundary from pillarNumber 05 to 07.
West. Artificial Forest boundary from pillar Number 07 to 01 .
Total .. 4.537
(A) Reason for publication of Notification-
1. In Accordance with the condition laid down in Ministry of Environment , Forest and Climet change , Govt . of India's order No. 6MPB035-2013 - BHO / 1131 dated 17-7-2013 and in lieu of 4.537 hectare of affected forest land under the sanctioned project of laying of 132 K.V. Transmission line Under 130 MW Solar Electric Project of the Project Director Welspun Solar Madhya Pradesh Private Limited Bhopal , the above mentioned Non Forest Land of 4.537 hectare transferred or muted in favour of M.P. Govt . Forest Department by Order No. 22 /A- 20 ( 3 ) /2012-2013 dated 7th May 2013 of Collector Neemuch for the purpose of compensatory afforestation.
2. Details of other Resoans -Nil
(B) The khasra Wise details of recorded right on the above land as per report dated 28th January 2015 of Tehsildar , Tehsil - Jeeran are as under .
1. Individuals of Right- Nil
2. Communities of Rights - Nil
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , RAMESH KUMAR SHRIVASTAVA , Secy .
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 मार्च 2016
684
महिला एवं बाल विकास विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 25 फरवरी 2016
क्र. 499-624-2016- पचास- 2.- किशोर न्याय ( बालकों की देख- रेख और संरक्षण ) अधिनियम, 2015 ( 2016 का सं. 02 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) तथा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार , एतद्वारा , नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2 ) में यथाविनिर्दिष्ट किशोर न्याय बोर्ड में, कॉलम ( 3 ) में यथाविनिर्दिष्ट जिले के लिये उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने तथा कर्तव्यों का निर्वहन करने के प्रयोजनों के लिए, कॉलम ( 4 ) में यथाविनिर्दिष्ट न्यायिक अधिकारी को प्रधान मजिस्ट्रेट के रूप में पदांकित करता है , अर्थात् :-
अनुसूची
जिलों के नाम
क्र.
किशोर न्याय बोर्ड और उसका मुख्यालय
(2)
(1)
बालाघाट
1
डिंडोरी
2
3
हरदा
4
मंदसौर
5
नरसिंहपुर
6
रायसेन
7
श्योपुर
8
शिवपुरी
उमरिया
9
10
आगर -मालवा
प्रधान मजिस्ट्रेट के नाम एवं पदनाम
(4)
(3)
बालाघाट
डिंडोरी
हरदा
श्री सचिन ज्योतिषी , JMFC श्री रघुवीर प्रसाद पटेल, ACJM श्री ठाकुर प्रसाद मालवीय JMFC मंदसौर
श्री वीरेन्द्र जोशी , JMFC
कु. समीक्षा सिंह , JMFC
नरसिंहपुर
रायसेन
श्रीमती प्रीति साल्वे, JMFC
श्रीमती नेहा श्रीवास्तव, JMFC
श्योपुर
श्री के. एस. भदौरिया , JMFC
शिवपुरी
उमरिया
आगर-मालवा
श्री यतीन्द्र कुमार गुरु , II CJ - 1 & JMFC श्रीमती प्राची पटेल, JMFC
No. 499-624-2016 - L - 2 . In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) and ( 2) of Section 4 of the Juvenile Justice ( Care & Protection of Children ) Act , 2015 (No. 02 of 2016) , the State Government hereby designates Judicial Officers as specified in column no . (4) as the Principal Magistrate in the following Juvenile Justice Boards as specified in the column (2 ) of the Schedule below for the Districts as specified in column (3 ) thereof for the purpose of exercising of the powers and discharging the duties conferred on such Boards under the said Act , namely : -
SCHEDULE
Name of the
District
(3)
S.No. Name of the Juvenile Justice Board & its Head Quarter (2)
(1)
1
Balaghat
2
Dindori
3
Harda
4
Mandsaur
5
Name of the Principal Magistrate & Designation (4)
Shri Sachin Jyotishi , JMFC Balaghat
Dindori
Shri Raghuveer Prasad Patel , ACJM Harda
Shri Thakur Prasad Malviya , JMFC Mandsaur
Shri Virendra Joshi , JMFC
Ku . Samiksha Singh , JMFC Narsinghpur
Narsinghpur 6
Raisen
7
Sheopur
8
Shivpuri
9
Umariya
10
Raisen
Smt . Priti Salve , JMFC
Sheopur
Shivpuri
Umariya
Smt . Neha Shrivastava , JMFC Shri K. S. Bhadoria , JMFC Shri Yatindara Kumar Guru , II CJ - 1 & JMFC.
Smt . Prachi Patel , JMFC
Agar-Malva
Agar-Malva मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रवीन्द्र सिंह , उपसचिव.
685
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 मार्च 2016
भाग 1 ]
राजस्व विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 29 फरवरी 2016
सूचना
क्र. एफ. 1-9-2015 - सात- शा.6.- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 ( क्रमांक 20 सन् 1959 ) की धारा 13 की उपधारा ( 2 ) के प्रतिबंध में निहित उपबंध के अनुसरण में इसके द्वारा यह सूचना दी जाती है कि उपरोक्त धारा की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, नवीन तहसील रामा जिला झाबुआ सृजित करने हेतु निम्न अनुसूची के कॉलम ( 5 ) में उल्लेखित किये गये अनुसार वर्तमान तहसील झाबुआ जिला झाबुआ की सीमाओं को परिवर्तित करने, कॉलम ( 2 ) में दर्शायी तहसील को कॉलम ( 3 ) में दर्शाये उसके नाम के मुख्यालय से उसकी स्थापना करने तथा उक्त अनुसूची के कॉलम ( 6 ) में उल्लेखित किये अनुसार तहसील की सीमाएं निर्धारित करने का प्रस्ताव करता है .
2. " मध्यप्रदेश राजपत्र " में इस सूचना के प्रकाशन होने के दिनांक से 60 दिन समाप्त होने पर प्रस्ताव पर विचार किया जावेगा तथा इस संबंध में कोई भी आपत्तियां या सुझाव उक्त कालावधि की समाप्ति के पूर्व प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग को लिखित रूप में प्रेषित किये जा सकेंगे :-
अनुसूची
परिवर्तन का स्वरूप
क्र.
मुख्यालय
प्रस्तावित तहसील
सीमाएं (6)
(5)
वर्तमान तहसील (4)
(1) (2)
(3)
1
रामा
रामा
झाबुआ
पूर्व में - तहसील सरदारपुर जिला धार पश्चिम में- वर्तमान तहसील झाबुआ जिला झाबुआ.
वर्तमान तहसील झाबुआ के रा.नि.मं. रामा के प.ह.नं. 1 से 55 तक कुल 55 पटवारी हल्के, जिनमें 125 ग्राम होंगे , अपवर्जित होकर नवीन प्रस्तावित तहसील रामा में उत्तर में - तहसील पेटलावद जिला सम्मिलित होंगे .
झाबुआ. दक्षिण में- तहसील जोबट जिला झाबुआ, तहसील कुक्षी जिला धार .
झाबुआ झाबुआ
2 शेष तहसील झाबुआ
वर्तमान तहसील झाबुआ के रा.नि.मं. झाबुआ के प.ह.नं. 1 से 69 पटवारी हल्के अपवर्जित होंगे , इस प्रकार प्रस्तावित तहसील झाबुआ में कुल 69 पटवारी हल्के, जिनमें कुल 140 ग्राम हैं, शेष रहेंगे.
पूर्व में - प्रस्तावित तहसील रामा पश्चिम में- गुजरात राज्य उत्तर में - तहसील मेघनगर जिला झाबुआ. दक्षिण में- तहसील रामापुर जिला झाबुआ.
जा सके. 3. प्रस्तावित परिवर्तन यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से किया जा रहा है कि क्षेत्र का प्रशासन समुचित एवं प्रभावी रूप से किया
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सुरेश कुमार रजक, उपसचिव.
686
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 मार्च 2016
कार्यालय, कलेक्टर, जिला मन्दसौर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
मन्दसौर, दिनांक 27 फरवरी 2016
प्रारंभिक सूचना
[ अंतर्गत धारा -11 भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013
( क्रमांक 30 सन् 2013 ) ]
क्र. 526 - R. - 11-2016- प्र.क्र. 5- अ- 82-15-16.- चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग की आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति अधिसूचना दिनांक 12 नवम्बर 2014 एवं राजपत्र दिनांक 14 नवम्बर 2014 के अन्तर्गत राज्य सरकार के विभिन्न विभागों एवं उपक्रमों की सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निर्माण की जाने वाली अधोसंरचनाओं के लिये समय - समय पर निजी भूमि की आवश्यकता पड़ती है. इस नीति के अन्तर्गत राज्य शासन के विभाग/उपक्रम कार्यपालन यंत्री, गांधीसागर बांध संभाग गांधीसागर की भानपुरा बांयी तट नहर योजना के लिये ग्राम भानपुरा की निजी भूमि की आवश्यकता है . इसका विवरण निम्नानुसार है तथा इसके भूमि स्वामी/ भूमि स्वामियों के द्वारा नीति की कंडिका 10 के अन्तर्गत अर्जन हेतु निर्धारित प्रारूप " ख " में सहमति मुझे प्रस्तुत कर दी गई है.
क्रय नीति की आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति की कण्डिका 11 ( 1 ) के अन्तर्गत सर्वसाधारण की सूचना के लिये यह सूचना जारी की जाती है कि नीति के अन्तर्गत अर्जित की जा रही भूमि एवं विभाग के पक्ष में क्रय किये जाने पर विचार किया जा रहा है. यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो वह सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में अपनी आपत्ति अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में अवकाश के दिनों को छोड़कर कार्यालयीन समय में आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है. नियत अवधि के पश्चात् प्राप्त होने वाली आपत्तियों को ना तो स्वीकार किया जायेगा और न ही उन पर किसी प्रकार का विचार किया जावेगा. अर्जन की जाने वाली भूमि का विवरण:-
जिला- मंदसौर , तहसील भानपुरा , ग्राम- भानपुरा , क्षेत्रफल रकबा
अनुसूची ( 1 )
विवरण
स.क्र.
(1)
(2)
1
भानपुरा
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे . )
असिंचित
(4)
कुल (5) सिंचित (3)
0.000
0.943 0.943
0.943
0.000
योग .. 0.943
अनुसूची (2)
भानपुरा नहर परियोजना यूनिट -1 ( पूरक प्रकरण )
स.क्र. प्रभावित कृषक का नाम
खसरा नम्बर
(3)
(2)
(1)
554 1 हीरालाल पिता वरदीचंद तम्बोली
556/1/4 2 भंवरलाल पिता कंवरलाल माली
556/1/3 3 मोहनलाल पिता कंवरलाल माली
558 4 गोपालसिंह मनोहरसिंह सुमित्राबाई पिता केसरीलाल व रूकमणबाई
बेवा केसरीलाल लोड़ा.
प्रभावित भूमि
कुल भूमि का रकबा
असिंचित
सिंचित
(5)
(6)
कुल (7)
(4)
0.090
0.000
0.090
1.510
0.000
0.100
0.100
0.488
0.000
0.050
0.050
0.500
0.000
0.288
0.288
0.320 687
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 मार्च 2016
भाग 1 ]
(4)
(3) (1)
(2)
0.215
586/1 5 शीला पति अरूण भाना
588/1
0.071
0.156
589/2
0.442
.. 3
योग
586/2
0.230
588/2
0.034
6 अरूण कुमार पिता मथुरालाल तम्बोली.
.. 2
0.264
योग
3.524
महायोग ..
(6)
(7)
(5)
0.000
0.115
0.115
0.000
0.020
0.020
0.146
0.000
0.146
0.281
0.000
0.281
0.000
0.100
0.100
0.000
0.034
0.034
0.000
0.134
0.134
0.000
0.943
0.943
नोट. - भूमि का नक्शा ( प्लान ) निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी , उपखण्ड गरोठ के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , स्वतंत्र कुमार सिंह , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
विभाग प्रमुखों के आदेश
कार्यालय, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) बड़वाह, जिला - खरगोन, मध्यप्रदेश
बड़वाह, दिनांक 9 फरवरी 2016
प्रारूप- घ
(नियम 6 देखिए)
क्र. 441-2016.- अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम , 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 941 / भू- भूर्जन/ 2015 दिनांक 4 अप्रैल 2015 द्वारा राज्य सरकार ने परियोजना के लिए औंकारेश्वर जलाशय ग्राम गुंजारी , तहसील मांधाता, जिला खण्डवा से ग्राम बालाबाद, तहसील सनावद, जिला खरगोन के लिये परिवहन हेतु भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है .
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 17 अप्रैल 2015 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है.
अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा पाईप लाईन , बिछाने के लिये भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा: -
अनुसूची
ग्राम/ पटवारी हल्का क्रमांक जिला
तहसील
(1)
(2)
खरगोन
सनावद
(3) जुनापानी/46 खसरा क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टर में)
(4)
(5)
0.004
49/4
0.340
52/1
0.324
53/6 688
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 मार्च 2016
(4) (2)
(3)
(1)
54/2
54/3
54/4
59/1
59/2
61/2
62
63/1
63/2
65/1
67/1
67/2
67/3
67/4
69/2 खरगोन
सनावद
जुनापानी/46
70
74/1
75/1
75/5
75/6
84/2
84/3
85/4
85/3
85/2
93/1
93/19
93/2
93/3
104/1
104/2
104/3
105/1
105/2
105/3
105/4
105/5 (5)
0.386
0.243
0.162
0.130
0.308
0.093
0.194
0.004
0.105
0.243
0.072
0.049
0.057
0.049
0.008
0.267
0.247
0.210
0.016
0.210
0.202
0.243
0.291
0.364
0.497
0.053
0.267
0.016
0.356
0.097
0.041
0.008
0.032
0.056
0.186
0.146
0.182 689 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 मार्च 2016
(4)
(5) (2)
(3)
(1)
0.162
106/3
107/3
0.138
0.210
108/1
0.138
108/2
0.024
109/2
0.170
115/4
0.008
119
120/1
0.336
0.041
120/2
0.182
121/1
0.021
121/4
122/2
0.235
0.008
155/3
8.431
योग
मधुवंत राव धुर्वे, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) .
कार्यालय, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , पुनासा, जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश
पुनासा, दिनांक 16 फरवरी 2016
प्रारूप - घ
(नियम 6 देखिए)
क्र. 219-2016.- अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोगक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 941 / भू- भूर्जन/ 2015 दिनांक 22 सितम्बर 2015 द्वारा राज्य सरकार ने परियोजना के लिए औंकारेश्वर जलाशय ग्राम गुंजारी , तहसील मांधाता, जिला खण्डवा से ग्राम बालाबाद, तहसील सनावद, जिला खरगोन के लिये परिवहन हेतु भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है.
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 20 नवम्बर 2015 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर उसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है .
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा पाईप लाईन , बिछाने के लिये भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा:-
अनुसूची
खसरा क्रमांक
ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक
जिला
तहसील
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टर में)
(4)
(5)
(3)
(2)
(1)
0.004
168
खण्डवा
डुहिक्या/3
पुनासा [ भाग 1 690
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 मार्च 2016
(5)
(4)
(3)
(1)
(2)
0.049
167
0.121
152/3
154
0.053
0.259
155
0.186
156
0.202
157
0.004
158
0.202
138/2
0.239
147
0.036
146
0.425
145
कुल 1.780 क्र. 218-2016.- अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 941 / भू- भूर्जन/ 2015 दिनांक 22 सितम्बर 2015 द्वारा राज्य सरकार ने परियोजना के लिए औंकारेश्वर जलाशय ग्राम गुंजारी , तहसील मांधाता, जिला खण्डवा से ग्राम बालाबाद, तहसील सनावद, जिला खरगोन के लिये परिवहन हेतु भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है.
और यह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 20 नवम्बर 2015 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर उसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है.
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा पाईप लाईन , बिछाने के लिये भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा:-
अनुसूची
खसरा क्रमांक
तहसील ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक
जिला
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि
(हेक्टर में)
(5)
(4)
(2)
(3)
(1)
0.138
155
खण्डवा
धावड़िया/3
पुनासा
149
0.591
152/1
0.295
0.008
152/2
0.065
79/1
0.381
79/2
0.024
78/1
0.073
78/2
83/2
0.170
0.324
83/3
0.154
83/4
0.069
65/2
0.251
64/1
0.303
64/2
कुल 2.846
जानकी यादव , सक्षम अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) .
691
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 मार्च 2016
भाग 1 ]
कार्यालय , कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
छिन्दवाड़ा, दिनांक 18 फरवरी 2016
क्र. 1448 - भू-अर्जन- 2016.-( 1 ) चूंकि, राज्य शासन द्वारा अधिसूचना क्रमांक 6135/भू-अर्जन/2013 , छिन्दवाड़ा, दिनांक 4 जून 2013 जो कि मध्यप्रदेश के राजपत्र भाग -1 , में दिनांक 14 जून 2013 को प्रकाशित की गई है यह घोषणा की गई थी कि, ग्राम- राहीवाडा, पटवारी हल्का नम्बर -36 , बन्दोबस्त नम्बर -251 , राजस्व निरीक्षक मंडल - अमरवाड़ा-2 तहसील- अमरवाडा- जिला - छिन्दवाड़ा की निजि भूमि कुल रकबा 63.833 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली सम्पत्तियां जिनका विस्तृत विवरण उक्त अधिसूचना में प्रकाशित किया गया है कि मेसर्स एस. के. एस . पॉवर जनरेशन मध्यप्रदेश लिमिटेड द्वारा पॉवर प्लान्ट एवं कोल वॉसरी की स्थापना , कार्यालय भवन, स्कूल भवन लेबर कॉलोनी आदि संकर्मों के निर्माण के लिये सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आवश्यकता है.
(2 ) चूंकि, राज्य शासन द्वारा अधिसूचना क्रमांक 6136/भू-अर्जन/2013, छिन्दवाड़ा, दिनांक 4 जून 2013 जो कि, मध्यप्रदेश के राजपत्र भाग -1 , में दिनांक 14 जून 2013 को प्रकाशित की गई है यह घोषणा की गई थी कि , ग्राम - धाधरा , पटवारी हल्का नम्बर -36 , बन्दोबस्त नम्बर -140 , राजस्व निरीक्षक मंडल- अमरवाड़ा 2 तहसील - अमरवाडा, जिला - छिन्दवाड़ा की निजी भूमि कुल रकबा 72.229 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली सम्पत्तियां जिनका विस्तृत विवरण उक्त अधिसूचना में प्रकाशित किया गया है कि मेसर्स एस. के. एस. पॉवर जनरेशन मध्यप्रदेश लिमिटेड द्वारा पॉवर प्लान्ट एवं कोल वॉसरी की स्थापना, कार्यालय भवन, स्कूल भवन , लेबर कॉलोनी आदि संकर्मों के निर्माण के लिये सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आवश्यकता है.
( 3 ) चूंकि, राज्य शासन द्वारा अधिसूचना क्रमांक 6137/ भू-अर्जन/2013 , छिन्दवाड़ा, दिनांक 4 जून 2013 जो कि मध्यप्रदेश के राजपत्र भाग -1 , में दिनांक 14 जून 2013 को प्रकाशित की गई है यह घोषणा की गई थी कि, ग्राम- लछुआ पटवारी हल्का नम्बर -36 , बन्दोबस्त नम्बर-254 , राजस्व निरीक्षक मंडल- अमरवाड़ा-2 तहसील- अमरवाडा, जिला - छिन्दवाड़ा की निजी भूमि कुल रकबा 82.837 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली सम्पत्तियां जिनका विस्तृत विवरण उक्त अधिसूचना में प्रकाशित किया गया है कि मेसर्स एस. के. एस. पॉवर जनरेशन मध्यप्रदेश लिमिटेड द्वारा पॉवर प्लान्ट एवं कोल वॉसरी की स्थापना, कार्यालय भवन, स्कूल भवन लेबर कॉलोनी आदि संकर्मों के निर्माण के लिये सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आवश्यकता है.
(4 ) चूंकि, राज्य शासन द्वारा अधिसूचना क्रमांक 6138/भू-अर्जन/2013 , छिन्दवाड़ा, दिनांक 4 जून 2013 जो कि मध्यप्रदेश के राजपत्र भाग -1 , में दिनांक 14 जून 2013 को प्रकाशित की गई है यह घोषणा की गई थी कि, ग्राम - मन्दानगढ़ , पटवारी हल्का नम्बर -38 , बन्दोबस्त नम्बर-223 , राजस्व निरीक्षक मंडल- अमरवाड़ा-2 तहसील- अमरवाडा, जिला- छिन्दवाड़ा की निजी भूमि कुल रकबा 110.849 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली सम्पत्तियां जिनका विस्तृत विवरण उक्त अधिसूचना में प्रकाशित किया गया है कि मेसर्स एस. के. एस. पॉवर जनरेशन मध्यप्रदेश लिमिटेड द्वारा पॉवर प्लान्ट एवं कोल वॉसरी की स्थापना, कार्यालय भवन, स्कूल भवन लेबर कॉलोनी आदि संकर्मों के निर्माण के लिये सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आवश्यकता है.
( 2 ) और, चूंकि, राज्य सरकार को समाधान हो गया कि, उपरोक्त पद ( 1 से 4 ) में उल्लेखित प्रकाशित अधिसूचना में दिये गये विवरण अनुसार मेसर्स एस. के. एस. पॉवर जनरेशन मध्यप्रदेश लिमिटेड को उक्त भूमियों की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भू- अर्जन के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने की आवश्यकता नहीं है .
( 3 ) और, चूंकि, राज्य सरकार को यह भी समाधान हो गया है कि, उपरोक्ता पैरा -1 से 4 में प्रकाशित अधिसूचना में दिये गये विवरण अनुसार उक्त भूमियों के भूमिस्वामियों को मुआवजे का भुगतान नहीं किया गया है , और ना ही कब्जा लिया गया है.
(4 ) अतः, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 93 की उपधारा -1 , में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए समुचित सरकार एतद्वारा उपरिवर्णित भूमि के अधिग्रहण करने की कार्यवाही से स्वयं को प्रत्याहृत करती है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, महेशचन्द्र चौधरी , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
692
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 मार्च 2016
कार्यालय , कलेक्टर, जिला देवास , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग ( भू- अर्जन हेतु मध्यप्रदेश शासन की " आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति " अन्तर्गत )
देवास, दिनांक 18 फरवरी 2016
क्र. - 259 - भू- अर्जन-16 .- मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग , भोपाल के पत्र दिनांक 12 नवम्बर 2014 के परिपालन में आपसी सहमति से क्रय नीति के अन्तर्गत निम्नानुसार नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम क्रमांक ( 2 ) में उल्लेखित भूमि धारकों की अनुसूची के कॉलम क्रमांक (3 एवं 4) अनुसार भूमि सार्वजनिक प्रयोजन हेतु दतूनी मध्यम सिंचाई परियोजना नहर प्रणाली फेस -2 के अन्तर्गत नहर निर्माण के लिये आवश्यक है:-
अनुसूची
ग्राम का नाम - अम्बाडा, तहसील - कन्नौद, जिला- देवास, कुल प्रस्ताव- 01
स.क्र.
कृषक का नाम संपत्ति का विवरण
(3) (1)
(2)
1
श्री समीद खॉ पि. भोला जाति मेवाती कृषि भूमि
2
श्री सफेद खां पिता भोला जाति मेवाती कृषि भूमि
3
श्री मानखां पिता आसीन खां जाति मेवाती कृषि भूमि
4
श्री मानखां पिता आसीन खां जाति मेवाती कृषि भूमि
श्री रासतखा पिता असीन खां जाति मेवाती 5
कृषि भूमि
6
श्री अकबर खां पिता चांद खां जाति मेवाती कृषि भूमि
7 कृषि भूमि सुगराबाई पति मोतीखां नप्पोबी रहीसनबी हबीब खां सबिना सकीना शोकिनशहनाज पिता मोतीखां 8
मेहबुब पिता छोटू जाति मेवाती कृषि भूमि
9
कृषि भूमि श्री समीद पिता गफूर जाति मेवाती 10
श्री ईकबाल पिता एहमद जाति मेवाती कृषि भूमि
11
श्री वहीद पिता गफुर
कृषि भूमि
12
श्री रसीद खां, पिता इमाम खां जाति मेवाती कृषि भूमि
13
श्री शब्बीर उर्फ छब्बो पिता इमाम जाति मेवाती
कृषि भूमि
14 कृषि भूमि श्री गोपालकृष्ण पिता नंदकुमार धूत जाति महाजन
15
श्री गोपालकृष्ण पिता नंदकुमार धूत जाति महाजन
कृषि भूमि
कुल सर्वे नम्बर -15, कुल प्रस्ताव -01
सर्वे क्रमांक
रकबा अर्जन किये जाने वाली भूमि का
(5)
(4)
0.0648
38/1
38/2
0.207
0.1512
39/1
0.132
44/1
44/2
0.0484
0.132
61
55
0.08
54
0.0576
0.11
81/3
0.149
81/4
253
0.032
283
0.24
0.27
284
278
0.21
281
0.10
उपरोक्त कृषकों की भूमि दतूनी मध्यम सिंचाई परियोजना नहर प्रणाली फेस -2 के अन्तर्गत ग्राम अम्बाड़ा की उपरोक्तानुसार भूमि कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग मध्यप्रदेश के पक्ष में क्रय किये जाने पर विचार किया जा रहा है . यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में आपत्ति हो तो वह नियत अवधि ( सार्वजनिक सूचना प्रकाशित होने के दिनांक से 15 दिवस के अन्दर ) में आधार सहित कलेक्टर के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है .
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय जिला देवास एवं भू- अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी , कन्नौद के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, प्रबल सिपाहा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
भाग 1 ]
693
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 मार्च 2016
कार्यालय , कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ( मण्डी निर्वाचन ) , जिला- विदिशा, मध्यप्रदेश
विदिशा, दिनांक 21 दिसम्बर 2015
क्र. क्यू- स्था. निर्वा.- मंडी. नि. 2015-1201.- एतद्वारा सूचित किया जाता है कि कृषि उपज मण्डी समिति, 21 - लटेरी , जिला विदिशा के लिए उप निर्वाचन-2015 में निम्नानुसार व्यापारी सदस्य निर्वाचित घोषित किए गए हैं :-
निर्वाचित सदस्य का नाम
पता
पद जिसके लिये निर्वाचित हुए
(2)
क्रमांक (1)
01
(3)
(4)
व्यापारी सदस्य
श्री गोविन्द पुत्र गोरेलाल साहू
वार्ड क्र. 5, आनंदपुर रोड लटेरी
विदिशा, दिनांक 6 जनवरी 2016
क्र. क्यू- ए.पी.डी. - 2016-180.- एतद्वारा सूचित किया जाता है कि मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम , 1972 की धारा 11 ( 5 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, एम. बी. ओझा , कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ( मंण्डी) , जिला विदिशा, कृषि उपज मण्डी समितियों हेतु निम्नानुसार प्रतिनिधि के रूप में नामनिर्दिष्ट करता हूं:-
क्र. निर्दिष्टं व्यक्ति का नाम. एवं पता
नाम जिस मण्डी हेतु नियुक्त किया जा रहा है (2)
(1)
(3) 1
कृषि उपज मण्डी समिति, विदिशा.
श्री श्याम सुन्दर शर्मा विदिशा संस्था के संचालक, मण्डल के सदस्य.
2
कृषि उपज मण्डी समिति, लटेरी.
श्री प्रेमनारायण विश्वकर्मा संस्थाके संचालक, मण्डल के सदस्य
3
कृषि उपज मण्डी समिति कुरवाई.
श्री दिनेश सोनी , प्रबंधक समिति संचालक मण्डल के सदस्य.
4 श्री भगवान सिंह धाकड़
कृषि उपज मण्डी समिति शमशाबाद.
मुण्डीअधिनियम संस्था व्यक्ति का नाम
की धारा जिसकी ओर से प्रतिनिधि का नामनिर्दिष्ट किया गया है
(4)
(5)
1972 की धारा 11 (5 ) श्री श्याम सुन्दर शर्मा, अध्यक्ष जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित विदिशा.
1972 की धारा 11 ( 5 ) श्री श्याम सुन्दर शर्मा , अध्यक्ष जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित विदिशा.
1972की धारा 11 ( 5) श्री श्याम सुन्दर शर्मा, अध्यक्ष जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित विदिशा .
1972 की धारा 11 ( 5) श्री श्याम सुन्दर शर्मा , अध्यक्ष जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित विदिशा.
एम. बी. ओझा, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ( मण्डी ) .
कार्यालय, नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश, भोपाल
भोपाल, दिनांक 15 फरवरी 2016
क्र.ई-1129 ए.- राज्य शासन , एतद्वारा माननीय उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर द्वारा प्रकाशित इंडियन लॉ रिपोर्ट्स (म. प्र . सीरीज ) के मूल्य के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय , जबलपुर द्वारा की गई अनुशंसा के अनुरूप पुनरीक्षित करते हुए इंडियन लॉ रिपोर्ट्स (म. प्र . सीरीज ) की एक प्रति का मूल्य 50/- रु. ( पचास रुपये ) एवं वार्षिक अभिदान 550/ - रु. ( पांच सौ पचास रुपये ) निर्धारित करता है. यह मूल्यवृद्धि वर्ष 2016 के संस्करणों के प्रकाशन से लागू होगी.
संजीव सिंह , नियंत्रक.
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 मार्च 2016
694
[ भाग 1 कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ( मण्डी निर्वाचन ) , जिला पन्ना, मध्यप्रदेश
पन्ना, दिनांक 12 जनवरी 2016
क्र. 29 - मंडी.निर्वा. - 2015.- एतद्वारा सूचित किया जाता है कि कृषि उपज मण्डी समिति, देवेन्द्रनगर , जिला पन्ना के निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 01 के उपनिर्वाचन-2015 में निम्नानुसार व्यापारी सदस्य निर्वाचित घोषित किये गये हैं.
पद जिसके लिये निर्वाचित हुए
निर्वाचित सदस्य का नाम (2)
(3)
व्यापारी सदस्य
क्रमांक (1) 1
श्री शिव प्रसाद गुप्ता तनय श्री भगवानदास गुप्ता.
पता (4) देवेन्द्रनगर
शिवनारायण सिंह चौहान , कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मंडी निर्वाचन.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला आगर- मालवा , मध्यप्रदेश
आगर- मालवा , दिनांक 12 जनवरी 2016
-सामान्य - एक- 2016-39.- क्रमांक एफ-59-01-04 .- मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के अधिसूचना क्रमांक 3-3- 1999-1-4, दिनांक 30 मार्च 1999 द्वारा सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग दो के अनुक्रमांक 4 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, डी. व्ही . सिंह, कलेक्टर, जिला आगर - मालवा, वर्ष 2016 के लिये निम्नानुसार दिनांक को स्थानीय अवकाश घोषित करता हूँ :-
दिनांक (3) क्रमांक (1)
नाम त्यौहार (2)
1
28-3-2016 रंग पंचमी
2
30-9-2016 सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या
31-10-2016 3 दिपावली का दूसरा दिन
वार (4)
क्षेत्र (5)
सोमवार
सम्पूर्ण जिला
सम्पूर्ण जिला शुक्रवार
सोमवार
सम्पूर्ण जिला
डी. व्ही. सिंह, कलेक्टर.
कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ( मंडी निर्वाचन ) , जिला आगर - मालवा, मध्यप्रदेश
आगर- मालवा दिनांक 2 फरवरी 2016
क्र. मंडी निर्वाचन शाखा- 2016-48.- एतद्वारा सूचित किया जाता है कि कृषि उपज मण्डी समिति, नलखेड़ा, जिला आगर - मालवा के वार्ड क्रमांक 05 गुदरावन के उपनिर्वाचन 2015 में निम्नानुसार कृषक प्रतिनिधि निर्वाचित घोषित किये गये हैं .
पद जिसके लिये निर्वाचित हुए
क्रमांक (1)
1
निर्वाचित सदस्य का नाम (2) श्री शिवनारायण भिलाला (3)
पता (4)
कृषक सदस्य
ग्राम गुदरावन तहसील नलखेड़ा जिला आगर- मालवा
डी. व्ही. सिंह , कलेक्टर. एवं जिला निर्वाचन अधिकारी.
कार्यालय , कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ( मंडी निर्वाचन ) , जिला बड़वानी , मध्यप्रदेश
बड़वानी दिनांक 20 जनवरी 2016
क्र. 677 - मंडी उप निर्वा.-15.- एतद्वारा सूचित किया जाता है कि कृषि उपज मण्डी समिति, 71 - खेतिया जिला बड़वानी के लिये रिक्त वार्ड क्रमांक 10 ( अ . जा. मुक्त ) के उपनिर्वाचन 2015 में निम्नानुसार कृषक सदस्य को निर्वाचित घोषित किये गये है.
निर्वाचित सदस्य का नाम पद जिसके लिये निर्वाचित हुए (3)
वार्ड क्र. (1) 10
(2) श्री रामलाल पिता लिमडिया
पता (4)
कृषक सदस्य
ग्राम चिचल्या, पो . मोयदा, तहसील पानसेमल
अजय सिंह गंगवार, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी.
695
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 मार्च 2016
भाग 1 ]
कार्यालय , कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी , टीकमगढ़, मध्यप्रदेश
टीकमगढ़ , दिनांक 27 जनवरी 2016
क्र. 145 - आरडीएम - 2016.- पुलिस अधीक्षक, टीकमगढ़ द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव दिनांक 17-3-2015 पर जिला स्तर पर गठित समिति की अनुशंसा के परिप्रेक्ष्य में जनसुविधा के दृष्टिगत जिला टीकमगढ़ के थाना टेहरका के ग्राम- जेवर, उपरारा , वृषभानपुरा, मर्दनपुरा को थाना टेहरका से अपवर्जित करते हुए थाना चन्देरा में जोड़े जाने हेतु अधिसूचित किया जाता है. तद्नुसार सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु अधिसूचना जारी की जाती है .
केदार शर्मा, जिला दण्डाधिकारी एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ( मण्डी निर्वाचन ) , जिला रतलाम, मध्यप्रदेश
रतलाम , दिनांक 12 फरवरी 2016
क्र. 1076- मण्डी- निर्वाचन- 2016.- मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 की धारा 11 ( 1 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, बी. चन्द्रशेखर , कलेक्टर, रतलाम, कृषि उपज मंडी समिति के लिये अध्यक्ष, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित रतलाम से प्राप्त प्रस्ताव अनुसार कृषि उपज मण्डी, ताल के प्रतिनिधि के रुप में नामनिर्दिष्ट करता हूं :-
नामनिर्दिष्ट सदस्यों का नाम एवं पता
प्रतिनिधि (4)
क्रमांक (1) 1
मण्डी का नाम (2) 106-ताल
(3) श्री राजेश मांगीलाल जी परमार
मण्डी अधिनियम की धारा (5) धारा 11 ( 1 ) ( ञ ) (5)
अध्यक्ष, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, रतलाम
बी. चन्द्रशेखर , कलेक्टर.
संचालनालय, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, मध्यप्रदेश, भोपाल
भोपाल , दिनांक 16 फरवरी 2016
क्र. गन्ना- एस- 3 - क्षे. आ. नर्मदा- 2015-16-122.- मध्यप्रदेश गन्ना ( प्रदाय एवं क्रय नियमन ) अधिनियम 1958 की धारा 15 एवं 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मैं, मोहनलाल , गन्ना आयुक्त, मध्यप्रदेश , भोपाल , गन्ना , पैराई मौसम वर्ष 2015-16 हेतु नर्मदा शुगर मिल प्रा. लिमि. सालीचौका, गाडरवारा, जिला नरसिंहपुर मध्यप्रदेश के लिये नीचे दर्शाये केन्द्रों एवं उनके अन्तर्गत आने वाले ग्रामों के सम्मुख उल्लेखित गन्ना क्षेत्रों को रक्षित घोषित करता हूँ :-
क्षेत्र ( हेक्टेयर में)
ग्रामों की संख्या
क्र.
जिला/जोन
क्रय केन्द्र
(3)
(4)
(5) (1)
(2)
1018.54
8
1
फैक्ट्री गेट
नरसिंहपुर/ आडेगांव
6
1262.18 2
फैक्ट्री गेट
नरसिंहपुर/सहावन
6
775.21 3
फैक्ट्री गेट
नरसिंहपुर/खैरूआ
4
669.48 4
फैक्ट्री गेट
नरसिंहपुर/नांदनेर
4
807.58 5
फैक्ट्री गेट
नरसिंहपुर/झांझनखेड़ा
5
1067.58 6
फैक्ट्री गेट
नरसिंहपुर/खुर्शीपार
4
511.13 7
फैक्ट्री गेट
नरसिंहपुर/गरधा
4
751.29. 8
फैक्ट्री गेट
नरसिंहपुर/वनवारी
8
1762.27 9
फैक्ट्री/गेट
नरसिंहपुर/सालीचौका
994.43
8
10
फैक्ट्री गेट
नरसिंहपुर/सांईखेड़ा
9619.69
योग . 57
उपरोक्त गन्ना खरीदी केन्द्रों के अन्तर्गत जो ग्राम सम्मिलित किए गये हैं , उनकी सूची संलग्न है . यह आदेश जब तक, इस हेतु समपरिवर्तन अथवा अपरिवर्तन आदेश से प्रसारित नहीं किये जाते, तब तक पैराई कार्य में प्रभावशील रहेगा . संलग्न.- उपरोक्तानुसार.
मोहनलाल , गन्ना आयुक्त.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 मार्च 2016
696
आडेगाँव जोन
नोरपा ग्राम का नाम
दूरी
कि.मी.
नया प.ह.नं.
(3)
(4)
(2)
(1)
116.44
38
3
आडेगाँव
2.23
39
8
ढाना
6
99.43
21
डुंगरिया
17.01
10
20
ढिगसरा
13
3.04
22
अजंदा
13.97
14
धनौरा
53
6.08 खैरी
34
12
3
23.69
37
पोडार
281.89
योग ..
मडी
योग हेक्टे.
जडी
संभावित/उत्पादन टन पर हेक्टे.
(8) (6)
(5)
(7)
398.65
133.37
148.84
19.65
8.91
8.51
312.26
114.01
98.82
24.5
79.78
38.27
22.49
10.94
8.51
20.66
57.72
23.09
12.56
6.89
25.53
38.88
102.46
39.89
340.14
1018.54
396.51
सहावन जोन
नोरपा ग्राम का नाम
दूरी कि.मी.
नया प.ह.नं.
(3)
(4) (1)
(2)
4
126.16
40
सहावन
42.93
44
6
छोटीवावई
44.35
5
39
पनागर
37.06
46
खिरिया
9
6
40.91 केशला
44
9
69.86 मारेगांव
47
361.27
योग ..
मडी
जडी
योग हेक्टे. संभावित/उत्पादन टन पर हेक्टे.
(8) (6)
(7)
(5)
485.32
160.3
198.86
134.5
42.26
49.31
174.77
57.92
72.5
129.61
37.87
54.68
127.99
32
55.08
55.89
209.99
84.24
386.24
1262.18
541.67
खैरूआ जोन
नोरपा
नया
ग्राम का नाम
दूरी कि.मी.
प.ह.नं.
(5)
(4)
(3)
(1)(2)
135.27 खैरूआ
49
6
17.21
2
49
शामढाना
25.52
3
49
तावरी
33.01
37
7
खमरिया
17
4.46
22
कोसकरपा
27.74
6
36
जाईखेडा
243.21
योग ..
मडी
जडी
योग हेक्टे. संभावित/उत्पादन टन पर हेक्टे.
(8)
(7)
(6)
84.04
375.24
155.93
61.38
22.38
21.79
78.17
28.96
23.69
69.86
43.74
146.61
16
5.06
6.48
97.81
39.29
30.78
775.21
211.11
320.89
नादनेर जोन
नोरपा ग्राम का नाम
दूरी कि.मी.
नया प.ह.नं.
(3)
(2)
(4) (1)
7
81
34
नादनेर
78.17
10
25
दहलवाडा
4
32.2
51
बेलखेडी
12
7.09
24
पिठवानी
198.46
योग ..
मडी
जडी
योग हेक्टे. संभावित/उत्पादन टन पर हेक्टे. (8) (6)
(7)
(5)
127.58
106.31
314.89
209.59
74.72
56.7
111.38
31.79
47.39
33.62
12.56
13.97
669.48
208.77
262.25 697
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 मार्च 2016
भाग 1 ]
झांझनखेडा जोन
नोरपा ग्राम का नाम
दूरी कि.मी.
नया प.ह.नं.
(2)
(4)
(3)
(1)
37.87
16
35
घुटंगो
73.91
14
96
झांझनखेडा
79.58
97
11
आमगांव
45.36
35
9
छोटी बनखेडी
236.72
योग ..
मडी
योग हेक्टे.
जडी
संभावित/उत्पादन टन पर हेक्टे.
(7)
(8) (5)
(6)
118.67
50.42
30.38
250.69
93.35
83.43
117.86
297.07
99.63
50.02
141.15
45.77
281.69
807.58
289.17
खुर्शीपार जोन
नोरपा ग्राम का नाम
दूरी कि.मी.
नया प.ह.नं.
(4)
(3)
(2)
(1)
16
156.33
35
खुर्शीपार
27.14
21
37
गोदोन
42.39
37
21
चारा
22
16.2
37
तुपारी
44.15
12
पेठहरा
98
योग ..
मडी
योग हेक्टे.
जडी
संभावित/उत्पादन टन पर हेक्टे. (8)
(7)
(5)
(6)
606.29
235.51
214.45
90.33
29.57
33.62
142.32
49.51
50.42
77.16
26.33
34.63
49.01
151.48
58.32
1067.58
गरधा जोन
नोरपा ग्राम का नाम
दूरी कि.मी.
नया प.ह.नं.
(3)
(4)
(2)
(1)
19.44
123
15
खैरी (कामती)
52.65
13
98
कामती
65.21
103
21
गरधा
20.66 खिरिया
157.96
23 योग ..
मडी
जडी
योग हेक्टे.
(7)
संभावित/उत्पादन टन पर हेक्टे. (8) (6)
(5)
20.25
20.25
59.94
163.62
59.13
51.84
78.98
217.09
72.9
70.48
26.73
23.09
171.72
511.13
181.45
वनवारी जोन
नोरपा ग्राम का नाम
दूरी कि.मी. (3)
नया प.ह.नं. (2)
(4) (1)
79.18
23
23
वनवारी
17
63.99 देवरी
26
40.91
16
26
मिढवानी
11.95
53
22
पाली खैरी
196.03
योग .
योग हेक्टे.
मडी
जडी
संभावित/उत्पादन टन पर हेक्टे. (8) (5)
(6)
(7)
312.26
140.94
92.14
253.33
107.93
81.41
113
34.22
37.87
37.46
72.7
23.29
751.29
320.55
234.71 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 मार्च 2016
698
सालीचौका जोन
नोरपा ग्राम का नाम
दूरी कि.मी.
नया प.ह.नं.
(3)
(4)
(2)
(1)
86.06
44
5
सालीचौका
128.18 अमाडा
43
9
40.7
71
12
बारछी
117.9
11
42
पचामा
40.95
10
भटेरा
42
14
76.04
61
इमलिया
15
28.96
58
बारहा
10
49
89.71 बसुरिया
608.5
योग ..
जडी
मडी
योग हेक्टे. संभावित/उत्पादन टन पर हेक्टे.
(8)
(7)
(5)
(6)
277.43
117.05
74.32
100.97
372.93
143.78
36.25
51.23
128.18
352.46
72.56
162
121.94
50.63
30.36
161.22
56.83
28.35
71.69
23.9
18.83
67.23
276.42
119.48
1762.27
724.9
428.87
साईखेडा जोन
नोरपा ग्राम का नाम
नया प.ह.नं.
दूरी कि.मी.
(2)
(3)
(4) (1)
27
37.87 देतपौन
18
13.77
28
सेठान
18
19.44
27
17
झिरिया
26
4.46
12
रम्पुरा
63.59
16
29
पिपरिया खुर्द
27
99.83 सासबहू बासखेडा 28
13.77
30
17
उडनी
34
13.37
10
बम्होरी
योग ..
266.1
योग हेक्टे.
जड़ी
मड़ी
(7)
संभावित/उत्पादन टन पर हेक्टे. (8) (6)
(5)
117.05
33.21
45.97
15.39
46.98
17.82
60.25
20.25
20.56
35.65
14.99
16.2
84.85
249.29
100.85
125.35
145.4
370.58
20.25
51.44
17.42
26.73
63.19
23.09
994.43
387.31
341.02
भोपाल , दिनांक 18 फरवरी 2016
क्र. गन्ना- एस - 3- क्षे . आ. रामदेव- 2015-16-127 .- मध्यप्रदेश गन्ना ( प्रदाय एवं क्रय नियमन ) अधिनियम 1958 की धारा 15 एवं 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मैं, मोहनलाल , गन्ना आयुक्त, मध्यप्रदेश , भोपाल , गन्ना, पैराई मौसम वर्ष 2015-16 हेतु रामदेव शुगर्स प्रा. लिमि. ठेनीबनखेड़ी, जिला- होशंगाबाद ( मध्यप्रदेश ) के लिये नीचे दर्शाये केन्द्रों एवं उनके अन्तर्गत आने वाले ग्रामों के सम्मुख उल्लेखित गन्ना क्षेत्रों को रक्षित घोषित करता हूँ :-
जिला (2)
क्र. (1) 1
होशंगाबाद
क्षेत्र ( हेक्टेयर में ) (5) ग्रामों की संख्या (4)
क्रय केन्द्र (3)
फैक्ट्री गेट
4830.4 4830.4 योग ..
132 132
उपरोक्त गन्ना खरीदी केन्द्रों के अन्तर्गत जो ग्राम सम्मिलित किए गये हैं, उनकी सूची संलग्न है . यह आदेश जब तक, इस हेतु समपरिवर्तन अथवा अपरिवर्तन आदेश से प्रसारित नहीं किये जाते , तब तक पैराई कार्य में प्रभावशील रहेगा. संलग्न.- उपरोक्तानुसार.
मोहनलाल , गन्ना आयुक्त.
699
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 मार्च 2016
भाग 1 ]
सेन्टर डैनी
ग्राम (2)
नोरपा (3) क्र. (1)
17 1
बंदरझेला
47 2
चिल्लौद
69 3
डैनी
4
45
लामटा
87 5
मनकवाडा
25 6
मछेराखुर्द
26 7
तिंदवाडा
40
मछेराकलॉ
8
346
योग ..
कुल एकड़ (6) जड़ी (4)
मड़ी (5)
71
23
31
192 68
77
73
192 43
265 136
81
232 58
87
54
45
124
142 76
40
291
122
129
1489 595
548
सेन्टर रहटवाडा
नोरपा (3)
ग्राम (2)
क्र. (1)
124 1
रहटवाडा
69.50 2
नगवाडा
2 3
जोगीवाडा
46
दहलवाडा कलॉ
4
0 5
जूनावानी ढाना
14 6
पीपरपानी
7
कोठरी
195.50
186
योग ..
मड़ी (5)
कुल एकड़ (6) जड़ी (4)
572 272
176
57
252.50 126
15
66
83
275
57
172
33 27
6
143 78
51
58.50 22.50
16.50
1417
378.50
763.50
सेन्टर प . पिपरिया
नोरपा (3)
ग्राम (2)
क्र. (1)
24.50
पलिया पिपरिया
1
41 2
जुन्हेटा
6 3
खापा खुर्द
41.50
खर्चली
4
5
34
पथरकुही
16 6
मुंर्गी ढाना
58
कामती
7
केकरा
12 8
14
खापा कलॉ
9
39 10
बिजनहाई
35 11
डगरहाई
321
योग ..
कुल एकड़ (6) जड़ी (4)
मड़ी (5)
29
101.50 48
152.50
35.50
76
3
43 34
33.50
44
119
218
102
82
69
12
41
273
105
110
134 87
35
48 22
19
72 30
3
122 65
22
1352 628.5
402.5 700
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 मार्च 2016
सेन्टर माल्हनवाडा
क्र.
ग्राम
नोरपा
(3)
(2)
(1)
23 1
माल्हनवाडा
2
2
पनागर
6 3
ढाना
4
7
बहरावन
14 5
परसवाडा
26 6
नांदना
24 7
सुरेला रंधीर
51 8
अन्हाई
वारछी
9
7 10
सलैया फज्जू
6 11
पुरैना रंधीर
166
कुल
कुल (एकड़)
मडी (5)
(6) जडी (4)
44
172 105
76
31
43
12 4
2
120 71
42
145 44
87
177
91
60
178 111
43
33
183 99
20
6
14
4
26 15
52 22
24
1161 588
407
सेन्टर बनखेडी
क्र.
नोरपा (3)
ग्राम (2)
(1)
24 1
बनखेडी
29 2
कलकुही
46 3
पांजरा
4
3
महुआखेडा
5
मैदाखेडा
33 6
सिंगपुर
7
9
पड़रई
25 8
दहलवाड़ा खुर्द
16 9
बिछुआ
7 10
बेरखेड़ी
4 11
फांसीढ़ाना
196
कुल
कुल ( एकड़) (6)
मडी (5)
जडी (4)
142
50
68
73
170
68
175 71
58
17
81 61
19 15
4
238 115
90
50
134 75
175
52
98
86 30
40
30
62 25
29 10
15
1311
474
641
सेन्टर वाचावानी
ग्राम (2)
नोरपा (3) क्र. (1)
62 1
वाचावानी ए
2
11.50
वाचावानी बी
5 3
केमढाना
4 4
कजियाखेड़ा
14 5
आन्ध्रा
13 6
रजोला
1
बघेडी
7
110.50
कुल
कुल (एकड़)
मड़ी (5)
(6) जड़ी (4)
527 261
204
110
31
67.50
63 16
42
72
88
12
133
25
94
55.50
163 94.50
17
5
11
1101 616
374.5 701
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 मार्च 2016
भाग 1 ]
सेन्टर खमरियॉ
ग्राम (2)
नोरपा (3) क्र. (1)
17 1
नयाखेड़ा
करैया
17 2
23
खमरियाँ
3
12
राजथरी
4
28 5
ईशरपुर
9 6
गुंदरई
11 7
बामनवाड़ा
16 8
मंहगवा
कलंगवा
9
24
खैरीकिशोर
10
157
कुल
मड़ी (5)
कुल (एकड़) (6) जड़ी (4)
63
20
26
74
40
17
156 81
52
188
41
135
267
64
175
6
90
105
47
12
24
109 55
38
29
29
106 51
31
1144 700
287
सेन्टर कपूरी
नोरपा (3)
ग्राम (2)
क्र. (1)
45 1
गरधा
खामखेडी
1 2
5 3
चारगाँव
3
जासरवानी
4
30 5
कपूरी
0 6
महुआखेडा
0 7
अम्होरा
17
निभौरा
8
3
आमगांव
9
1 10
जमुनियाँ
0 11
सेमखेड़ा
8
मलकजरा
12
113
कुल
कुल ( एकड़)
(6) जड़ी (4)
मड़ी (5)
73 19
9
44
3
40
4
21 12
0
20 17
63
178 85
27
0
27
0
30 30
109 74
18
84 64
17
30
2
27
20
25 5
62 43
11
703
147
443
सेन्टर कुर्सीढाना
ग्राम
नोरपा (3)
(2)
क्र. (1)
30 1
कुर्सीढाना
6
केसला
2
0
पोडी
3
2 4
सीरावाडा
0 5
गोदलवाडा
11 6
कोषकरपा
10 7
बम्होरी
18 8
भौरोपुर
0 9
घुघावाडी
0 10
धारपुरा
4 11
डुगरियाँ
81
कुल
कुल (एकड़)
(6) जड़ी (4)
मड़ी (5)
15
69
114
65 59
0
5
0
5
0
11 9
3
3
0
0
11 0
12
11
33
20
92 54
20
10
10
8 8
0
4
21 13
60
383 242 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 मार्च 2016
702
सेन्टर चांदौन
ग्राम (2)
नोरपा (3) क्र. (1)
39
चांदौन
1
2 2
कुडारी
करपा
29 3
0 4
गूमा
0 5
तिंसरी
33
भाट पिपरियॉ
6
37 7
गाडरवारा खुर्द
31 8
उमरधा
2 9
समनापुर
0
परसवाडा
10
98 11
माथनी
0
सेमरीतला
12
12 13
बूधनी
3 14
सलैया किशोर
कुल 286 जड़ी
कुल (एकड़) (6) (4)
मड़ी (5)
219 125
55
32
0
30
113
50
34
0
10 10
32
8
24
76
11
32
74
100
36
136
13
92
0
10 8
35
0
35
0
113 15
5 0
5
0
24 12
0
9 6
888
242
459
सेन्टर इमलियाँ
नोरपा (3) क्र. (1)
ग्राम (2)
40 1
इमलियाँ
0 2
बेदर
10 3
राजा पिपरिया
4
1
टाटरा
51
कुल
कुल एकड़ (6) जड़ी (4)
मड़ी (5)
220
80
100
6
10 4
0
21 11
4
5 0
256
90
115
सेन्टर कन्हवार
नोरपा (3)
ग्राम (2)
क्र. (1)
0
बकांज
1
1 2
सिगोडा
11 3
सिगोडी
0 4
टडा
5 5
कन्हवार
5
बांसखेडा
6
0 7
महलवाडा
5
पौसेरा
8
0 9
पारखी
0 10
सिरपन
33 11
उदयपुरा
0
पडरखा
12
1 13
इटुआ
13 14
गुरारी
कुल एकड़ (6)
मड़ी (5)
जड़ी (4)
3 2
1
171
30
140
12
113
90
6
41 35
88 70
13
39 20
14
17
5
12
5
0
10
17
0
17
52
20
32
8
3
44
2
0
2
33 24
8
19
0
6 703
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 मार्च 2016
भाग 1 ]
(3) (1)
(2)
देवरी
28 15
16
4
रामपुर
0 17
पाली
12 18
किनगी
2 19
बरेली
0 20
नंदवाडा
0 21
लॉझी
0 22
राईखेडी
0
रिछेडा
23
6 24
खिडिया सेमरी
25
0
ढाडियाँ पिपरिया
26
0
बरूआ ढाना
126
कुल
(5)
(6) (4)
30
0
58
0
3
7
0
10
10
35
47 0
0
30
32
0
11
11
0
9
9
0
12 12
5
7
12
0
6 0
0
6
6
6
12 6
196
871
549
कार्यालय , कुलाधिपति, नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय , जबलपुर
राजभवन, भोपाल , दिनांक 19 फरवरी 2016
क्र. एफ - 1-2-15 - रा.स. यू.ए. - 1-272.- नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 ( क्र. 16 सन् 2009 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, राम नरेश यादव , कुलाधिपति, नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय , जबलपुर एतद्वारा प्रो . ( डॉ. ) प्रयाग दत्त जुयाल , डायरेक्टर ( आर.एण्डडी. ) , आई.एस.एफ. कालेज ऑफ फार्मेसी, मोगा (पंजाब ) को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से चार वर्ष की कालावधि के लिए नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय , जबलपुर का कुलपति नियुक्त करता हूं.
(2 ) इनकी सेवा शर्तें एवं निबंधन विश्वविद्यालय के अधिनियम की धारा 12 एवं परिनियम के भाग - चार की कंडिका 15 के अनुसार शासित होंगी.
राम नरेश यादव, कुलाधिपति.
कार्यालय , कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ( मण्डी) जिला नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश
गाडरवारा , दिनांक 23 फरवरी 2016
क्र. 69 -मंडी निर्वा.-2015-16.-जिले की स्तम्भ क्रमांक ( 2 ) उल्लेखित कृषि उपज मण्डी समिति के लिए स्तम्भ क्रमांक ( 3 ) में उल्लेखित प्रथम सम्मिलन के दिनांक को स्तम्भ क्रमांक ( 4 ) में अंकित अध्यक्ष पद के लिये सम्यक् रूप से निर्वाचित हुए हैं . अतः मैं नरेश पाल , कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ( मण्डी ) जिला नरसिंहपुर मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा 12 ( 9 ) तथा मध्यप्रदेश कृषि मण्डी ( मण्डी समिति का निर्वाचन ) नियम, 1997 के नियम 84 ( 20 ) के अनुसरण में एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए अधिसूचित करता हूं:-
प्रथम सम्मिलन का दिनांक
क्रमांक
कृषि उपज मण्डी समिति क्रमांक व नाम
(1) 1
(2) 212- गाडरवारा
(3) 16-2-2016
अध्यक्ष पद पर निर्वाचित सदस्य नाम/पता (4) अशोक मसकोले , ग्राम माल्हनवाड़ा पोस्ट गोटीटोरिया, तहसील गाडरवारा जिला नरसिंहपुर ( म. प्र.) .
नरेश पाल , कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ( मण्डी ) .
704
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 मार्च 2016
आर . सी . वी. पी. नरोन्हा प्रशासन अकादमी मध्यप्रदेश, भोपाल
(विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ )
भोपाल, दिनांक 25 फरवरी 2016
क्र. 80-912 - अका- विपप्र-2016 .- राज्य शासन द्वारा भू- अभिलेख एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों के लिये नियत विभागीय परीक्षा , जो दिनांक 21 जनवरी 2016 को प्रश्नपत्र लेखा प्रथम एवं द्वितीय - विषय में सम्पन्न हुई थी , में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :-
पदनाम परीक्षार्थी का नाम
(3) अनु.क्र. (1)
(2)
उच्चस्तर भोपाल संभाग
सहायक कलेक्टर 1 श्री आशीष भार्गव
राजस्व निरीक्षक 2 श्री जगदीश पटेल
राजस्व निरीक्षक 3 श्री शंकर सिंह पटेलिया
सहायक अधीक्षक, 4 श्री नरेन्द्र कुमार पाण्डे
भू-अभिलेख.
उज्जैन संभाग
राजस्व निरीक्षक 5 श्री प्रमोद भाटी
राजस्व निरीक्षक 6 श्री नारायण चौहान
7 श्री चैनसिंह भिलाला
राजस्व निरीक्षक
राजस्व निरीक्षक 8 श्री नरेन्द्र कुमार बरोठिया
राजस्व निरीक्षक 9 श्री मनीष यादव
राजस्व निरीक्षक 10 श्री कुमेर सिंह भिलाला
राजस्व निरीक्षक 11 श्री राकेश मित्तल
सागर संभाग
राजस्व निरीक्षक 12 श्री देवदीप सिंह गौड़
पटवारी
13 श्री अजय कुमार पटवर्धन
राजस्व निरीक्षक 14 श्री रतीराम अहिरवार
राजस्व निरीक्षक 15 श्री दिनेश कुमार खटीक
राजस्व निरीक्षक 16 श्री प्रीतम सिंह
राजस्व निरीक्षक 17 श्री धीरज असीम सोना
पटवारी
18 श्रीमती आरती भटट्
ग्वालियर संभाग
राजस्व निरीक्षक 19 श्री सतीश कुमार उपाध्याय
राजस्व निरीक्षक 20 श्री गनेशराम हरिऔध
राजस्व निरीक्षक 21 श्री राकेश कुमार सुमन
राजस्व निरीक्षक 22 श्री देवेन्द्र सिंह नरवरिया
राजस्व निरीक्षक 23 श्री ओम प्रकाश तिवारी
(3) (1)
(2)
जबलपुर संभाग
राजस्व निरीक्षक 24 श्री राजेन्द्र सिंह मरकाम
सहायक अधीक्षक, श्री प्रवीण कुमार मरावी
25
भू-अभिलेख.
राजस्व निरीक्षक 26 श्री शिव प्रसाद उइके
राजस्व निरीक्षक 27 श्री राजेन्द्र प्रसाद सोनी
राजस्व निरीक्षक 28 श्री तीरथ प्रसाद सन्त
राजस्व निरीक्षक श्री खेमलाल मर्सकोले
29
राजस्व निरीक्षक श्री किशोर कुमार उइके
30
रीवा संभाग
राजस्व निरीक्षक 31 श्री मुनेन्द्र प्रसाद तिवारी
32 श्री मनफेर प्रसाद कोल
राजस्व निरीक्षक
पटवारी
33 श्री सन्तोष कुमार पाण्डेय
राजस्व निरीक्षक 34 श्री धर्मराज साकेत
राजस्व निरीक्षक 35 श्री सुनील कुमार द्विवेदी
निम्नस्तर
सागर संभाग
राजस्व निरीक्षक 1 श्री महेन्द्र कुमार नापित
राजस्व निरीक्षक 2 श्री राजेश कोष्टी
ग्वालियर संभाग
राजस्व निरीक्षक 3 श्री सुरेश कुमार राठौर
राजस्व निरीक्षक 4 श्री ओम प्रकाश आर्य
राजस्व निरीक्षक 5 श्री जन्देल सिंह तोमर
6 श्री राम सेवक मांझी
राजस्व निरीक्षक
राजस्व निरीक्षक 7 श्री राजेन्द्र सिंह परमार
जबलपुर संभाग
राजस्व निरीक्षक 8 श्री रूपसिंह किरार
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सुधीर कुमार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी .
कार्यालय , कलेक्टर ( खनिज शाखा ) , जिला भोपाल , मध्यप्रदेश भोपाल , दिनांक 26 फरवरी 2016
क्र. 594- न.क्र. 1-2016 .- भारत सरकार पर्यावरण , वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक-141 /( अ ) दिनांक 15 जनवरी 2016 की कंडिका-3 A( 11 ) के पालन में कलेक्टर कार्यालय की खनि शाखा को जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण ( DEIAA ) तथा जिला स्तरीय विशेषज्ञ आंकन समिति ( DEAC ) के सचिवालय के रुप में कार्य करने के रुप में अधिसूचित किया जाता है.
निशांत बरबड़े , कलेक्टर .
भाग 1 ]
705
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 मार्च 2016
राज्य शासन के आदेश
राजस्व विभाग
कार्यालय , कलेक्टर, जिला जबलपुर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
जबलपुर, दिनांक 30 दिसम्बर 2015
क्र. 1339 - भू- अर्जन- प्र . क्र. 02-अ-82-15-16.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमिअर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है .
चूंकि बोरलॉग इंस्टीट्यूट लखनवारा का मार्ग पूर्व से प्रचलित है तथा मार्ग चौड़ीकरण हेतु ग्राम सोनपुर की निजी भूमि का अधिग्रहण किया जाना आवश्यक है अतः इस कारण अधिनियम की धारा 4 के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण की आवश्यकता नहीं है और कारण धारा 11 (3 ) के तहत सामाजिक समाघात का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का वर्णन
ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )
(3)
(4) (1)
(2)
0.030 पनागर
जबलपुर
सोनपुर
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन प्राधिकृत अधिकारी अधिनियम की धारा 12 के तहत
(6) (5)
अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन जबलपुर .
बीज केन्द्र बोरलॉग इंस्टीटयूट लखनवारा पिपरिया से सोनपुर मार्ग चौड़ीकरण.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) कालम ( 5 ) में दर्शित अधिकारी के कार्यालय में देखा जा सकता है .
( 2 )
जबलपुर, दिनांक 16 फरवरी 2016
प्र. क्र. 04- अ- 82-2015-16- भू-अ. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से खाना (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके नीचे दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है .
चूंकि, जबलपुर - पाटन - शहपुरा मार्ग में टोल प्लाजा का निर्माण निम्न वर्णित स्थल पर आवश्यक है एवं इस हेतु निजी भूमि का अर्जन किया गया जाना अतिआवयक है, अतः अधिनियम की धारा 4 के तहत् सामाजिक समाघात निर्धारण की आवश्यकता नहीं है और इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का वर्णन
जिला तहसील नगर/ग्राम
भू- अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(3)
(4) (1)
(2)
पाटन
0.450 जबलपुर
पाटन प.ह.न. 24/45.
(2 )
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
जबलपुर- पाटन-शहपुरा मार्ग के उन्नयन हेतु.
अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी भू- अर्जन पाटन.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्त्र ) एवं सक्षम प्राधिकारी भू- अर्जन पाटन एवं संभागीय प्रबंधक, म.प्र. रोड डेव्लपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, जबलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है .
706
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 मार्च 2016
प्र. क्र. 05- अ-82-2015-16- भू-अ. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से खाना (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके नीचे दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.
चूंकि, जबलपुर - पाटन- शहपुरा मार्ग में टोल प्लाजा का निर्माण निम्न वर्णित स्थल पर आवश्यक है एवं इस हेतु निजी भूमि का अर्जन किया गया जाना अतिआवयक है, अतः अधिनियम की धारा 4 के तहत् सामाजिक समाघात निर्धारण की आवश्यकता नहीं है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है: -
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
जिला तहसील
भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(4)
(3)
(2)
(1)
0.03 पाटन चपोद प.ह.न.
जबलपुर
23/55.
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
जबलपुर - पाटन- शहपुरा मार्ग के उन्नयन हेतु.
अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन पाटन.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन पाटन एवं संभागीय प्रबंधक, म.प्र. रोड डेव्लपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, जबलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , एस.एन. रूपला, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर , जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
ग्वालियर, दिनांक 30 जनवरी 2016
प्र. क्र. 05- अ- 82-14-15- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भूमि अर्जन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है , कि कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों को पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा . राज्य शासन , इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. मुख्य नहर/ माईनर नहर/ सब माईनर नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है, इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का विवरण ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल सर्वे नम्बर रकबा
(3)
(1)
(2)
(4)
0.180
55 क
भीतरी
ग्वालियर भितरवार
कुल 0.180
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 की उपधारा ( 2 ) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
हरसी उच्च स्तरीय मुख्य नहर के निर्माण हेतु शेष निजी भूमि का अर्जन.
कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्च स्तरीय नहर संभाग क्र. 1 डबरा , जिला ग्वालियर.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय , भू-अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है .
707
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 मार्च 2016
भाग 1 ]
प्र. क्र. 06 - अ- 82-14-15- भू-अर्जन . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भूमि अर्जन और पुनर्व्यस्थापन मं उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है, कि कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों को पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा , अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा . राज्य शासन , इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है . मुख्य नहर/ माईनर नहर/ सब माईनर नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है , इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील
जिला
ग्राम
धारा 12 की उपधारा ( 2 ) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल सर्वे नम्बर रकवा
(6)
(4)
(5)
(2)
(1)
0.318
57 मिन 4/1
भितरवार
(3) देवरीकला
ग्वालियर
हरसी उच्च स्तरीय मुख्य नहर की वितरण प्रणाली के निर्माण हेतु.
कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्च स्तरीय नहर संभाग क्र. 1 डबरा जिला ग्वालियर.
0.318
कुल
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय, भू- अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , संजय गोयल , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव .
कार्यालय , कलेक्टर, जिला उमरिया, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
उमरिया, दिनांक 6 फरवरी 2016
क्र. 814- भू-अर्जन- 2015-16.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के कॉलम ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के कॉलम ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 ( क्र. 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के कालम ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 एवं 12 की दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता हूं:-
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन ग्राम
जिला तहसील
धारा 11 की उपधारा ( 3 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
कुल क्षेत्रफल (हे. में)
(5)
(6)
(4)
(3)
(2)
(1)
0.600
पटेहरा
भड़ारी जलाशय योजना उमरिया मानपुर
कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग उमरिया.
0.150
उमरिया मानपुर
0.150
उमरिया मानपुर
0.300
कुठुलिया सेमरीटोला सेमरा
उमरिया मानपुर
1.200
ग..
योग ..
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- भड़ारी जलाशय योजना, शीर्ष एवं नहर निर्माण हेतु.
708
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 मार्च 2016
उमरिया, दिनांक 15 फरवरी 2016
क्र. 956 - भू- अर्जन- 2015-16.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न सूची के कॉलम ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के कॉलम ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्र. 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के कालम ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 एवं 12 की दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता हूं:-
भूमि का वर्णन
ग्राम
तहसील
जिला
कुल क्षेत्रफल (हे. में)
(3)
(2)
(4) (1)
0.500 उमरिया
दुलहरा
मानपुर
3.819
बांसा
उमरिया मानपुर
0.650 उमरिया
कछौंहा
मानपुर
0.350
कोलर
उमरिया मानपुर
0.100
कठार
उमरिया मानपुर
रिझौहा
0.130 उमरिया
मानपुर
5.549
योग .
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की उपधारा ( 3 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी (5)
(6) वन्देही जलाशय योजना कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग उमरिया.
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- वन्देही जलाशय योजना , शीर्ष एवं नहर निर्माण हेतु.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, के. जी. तिवारी , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला सतना , मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
सतना , दिनांक 15 फरवरी 2016
भू-अर्जन- प्र.क्र. एफ.8-2-2016-16- पत्र क्र. 07- भू-अर्जन-16. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अधिग्रहण पुनर्वास अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा द्वारा दी शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि भूमि, भूमिस्वामियों द्वारा उक्त भूमियों के बदल वर्तमान भू अधिग्रहण अधिनियम , 2014 के नियमों के अधीन मुआवजा प्राप्त करने हेतु सहमत है. अतः इस कारण अधिनियम की धारा 4 के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण कर आवश्यकता नहीं है और इस कारण अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
जिला
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
तहसील
अर्जनीय रकबा (हेक्टर में) लगभग (4) (2)
4.528 नागौद
(1) सतना
(3) इटमा बघेलान
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
उपमुख्य अभियंता ( नि. ) पश्चिम मध्य रेलवे छतरपुर, (म. प्र. ) . (5)
(6) ललितपुर -सतना-रीवा- सिंगरौली - महोवा-खजुराहो 541 कि.मी. नई बड़ी रेल लाईन निर्माण हेतु.
709
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 मार्च 2016
भाग 1 ]
भू-अर्जन - प्र.क्र. एफ.8-2-2016-16- पत्र क्र. 08- भू-अर्जन-16. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अधिग्रहण पुनर्वास अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा द्वारा दी शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि भूमि, भूमिस्वामियों द्वारा उक्त भूमियों के बदल वर्तमान भू अधिग्रहण अधिनियम, 2014 के नियमों के अधीन मुआवजा प्राप्त करने हेतु सहमत हैं. अतः इस कारण अधिनियम की धारा 4 के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण कर आवश्यकता नहीं है और इस कारण अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
तहसील
जिला
अर्जनीय रकबा (हेक्टर में ) लगभग
(3)
(4) (1) (2)
8.68 सतना नागौद
कोलाड़
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है .
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा
का वर्णन प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
ललितपुर-सतना-रीवा- उपमुख्य अभियंता ( नि. ) पश्चिम मध्य रेलवे छतरपुर, ( म. प्र. ) .
सिंगरौली- महोवा- खजुराहो 541 कि.मी. नई बड़ी रेल लाईन निर्माण हेतु.
भू- अर्जन- प्र.क्र. एफ.8-2-2016-16 - पत्र क्र. 09 - भू- अर्जन- 16.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भूमि अधिग्रहण पुनर्वास अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा द्वारा दी शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि भूमि, भूमिस्वामियों द्वारा उक्त भूमियों के बदल वर्तमान भू अधिग्रहण अधिनियम, 2014 के नियमों के अधीन मुआवजा प्राप्त करने हेतु सहमत है . अतः इस कारण अधिनियम की धारा 4 के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण कर आवश्यकता नहीं है और इस कारण अधिनियम की धारा 11 (3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है: -
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
जिला तहसील
अर्जनीय रकबा (हेक्टर में)
लगभग
(3)
(1) (2)
(4)
10.887 नागौद
बम्हौर
सतना
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है .
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा
का वर्णन प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
उपमुख्य अभियंता ( नि. ) पश्चिम मध्य रेलवे छतरपुर , (म. प्र. ) .
ललितपुर-सतना- रीवा- सिंगरौली- महोवा- खजुराहो 541 कि.मी. नई बड़ी रेल लाईन निर्माण हेतु.
भू-अर्जन- प्र.क्र. एफ.8-2-2016-16- पत्र क्र. 10- भू-अर्जन 16. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अधिग्रहण पुनर्वास अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा द्वारा दी शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि भूमि, भूमिस्वामियों द्वारा उक्त भूमियों के बदल वर्तमान भू अधिग्रहण अधिनियम , 2014 के नियमों के अधीन मुआवजा प्राप्त करने हेतु सहमत है. अतः इस कारण 710
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 मार्च 2016
अधिनियम की धारा 4 के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण की आवश्यकता नहीं है और इस कारण अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का वर्णन
जिला
ग्राम
तहसील
अर्जनीय रकबा (हेक्टर में) लगभग
(4)
(3)
(2)
(1)
23.931 सतना नागौद
डाम्हा
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.
अनुसूची
( 2 ) द्वारा
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की उपधारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
उपमुख्य अभियंता ( नि. ) पश्चिम मध्य रेलवे छतरपुर, म. प्र.
ललितपुर-सतना-रीवा- सिंगरौली - महोवा-खजुराहो 541 कि.मी. नई बड़ी रेल लाईन निर्माण हेतु.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संतोष मिश्र, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला शहडोल , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग शहडोल , दिनांक 18 फरवरी 2016
क्र. दस - भू-अर्जन- 2016 - प्र. क्र. 1 अ- 82-2015-16 .- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है/अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भूमि अधिग्रहण , पुनर्वासन , पुनर्विस्थापित में उचित प्रतिकर और पारदर्शित का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग, मंत्रालय , भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-16-15- ( 1 ) -2014- सात- शा-2 ए, भोपाल, दिनांक 26 सितम्बर 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता हूँ:-
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )
(3)
(4) (1)
(2)
17.143 जयसिंहनगर गंधिया
शहडोल
(
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
गंधिया जलाशय योजना के बांध एवं नहरों का निर्माण.
कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन क्रमांक 2 शहडोल ( म. प्र. ) .
2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन क्रमांक 2 शहडोल /तहसील जयसिंहनगर के कार्यालय में निःशुल्क देखे जा सकते हैं.
क्र. दस - भू-अर्जन- 2016-प्र . क्र. 2 अ-82-2015-16.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है/अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अधिग्रहण , पुनर्वासन , पुनर्विस्थापित में उचित प्रतिकर और पारदर्शित का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग , मंत्रालय , भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-16-15-( 1 ) -2014- सात- शा-2 ए, भोपाल, दिनांक 26 सितम्बर 711
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 मार्च 2016
भाग 1 ]
2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता हूँ: -
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )
(4) (1)
(2)
(3)
65.620 जयसिंहनगर दादर
शहडोल
( 2 )
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
गंधिया जलाशय योजना के बांध एवं नहरों का निर्माण.
कार्यपालन यंत्री जल संसाधन क्रमांक 2 शहडोल ( म. प्र. ) .
भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन क्रमांक 2 शहडोल /तहसील जयसिंहनगर के कार्यालय में निःशुल्क देखे जा सकते हैं.
क्र. दस- भू- अर्जन- 2016-प्र. क्र. 3 अ- 82-2015-16.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है/अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन , पुनर्विस्थापित में उचित प्रतिकर और पारदर्शित का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग, मंत्रालय, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-16-15- ( 1 ) -2014- सात- शा-2 ए, भोपाल, दिनांक 26 सितम्बर 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता हूँ: -
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )
(3)
(4) (2)
(1)
3.397 जयसिंहनगर जगड़ा
शहडोल
(
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
गंधिया जलाशय योजना के बांध एवं नहरों का निर्माण.
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन क्रमांक 2 शहडोल (म. प्र. ) .
2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन क्रमांक 2 शहडोल/ तहसील जयसिंहनगर के कार्यालय में निःशुल्क देखे जा सकते हैं .
क्र. दस- भू- अर्जन- 2016- प्र. क्र. 4 अ- 82-2015-16.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है/अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अधिग्रहण , पुनर्वासन, पुनर्विस्थापित में उचित प्रतिकर और पारदर्शित का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग, मंत्रालय , भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-16-15-( 1 ) -2014- सात- शा-2 ए, भोपाल, दिनांक 26 सितम्बर 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता हूँ:-
भूमि का वर्णन
तहसील नगर/ग्राम
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )
(3)
(4) (2)
(1)
1.325 जयसिंहनगर भठिगवां खुर्द
शहडोल
(2
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
गंधिया जलाशय योजना के बांध एवं नहरों का निर्माण..
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन क्रमांक 2 शहडोल (म. प्र. ) .
) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन क्रमांक 2 शहडोल/तहसील जयसिंहनगर के कार्यालय में निःशुल्क देखे जा सकते हैं.
712
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 मार्च 2016
क्र. दस- भू- अर्जन-2016 प्र.क्र. 5 - अ- 82-2015-16.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन, पुनर्विस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शित का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग , मंत्रालय , भोपाल के आदेश क्रमांक एफ- 16-15- ( 1 ) -2014- सात- शा-2 ए, भोपाल, दिनांक 26 सितम्बर 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता हूँ:-
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )
(4)
(3)
(2)
(1)
0.676 जयसिंहनगर भठिगवांकला
शहडोल
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन
का वर्णन धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
गंधिया जलाशय योजना के
बांध एवं नहरों का निर्माण.
कार्यपालन यंत्री जल संसाधन क्रमांक 2 , शहडोल ( म. प्र. ) .
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन क्रमांक 2 , शहडोल/तहसील जयसिंहनगर के कार्यालय में निःशुल्क देखे जा सकते हैं.
क्र. दस - भू-अर्जन-2016 प्र. क्र. 6 अ-82-2015-16.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन , पुनर्विस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शित का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग, मंत्रालय , भोपाल के आदेश क्रमांक एफ - 16-15- ( 1 ) -2014- सात- शा-2 ए, भोपाल , दिनांक 26 सितम्बर 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता हूँ:-
भूमि का वर्णन
ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )
(4) (2)
(3)
(1)
0.604 जयसिंहनगर दुआरी
शहडोल
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
गंधिया जलाशय योजना के
बांध एवं नहरों का निर्माण.
कार्यपालन यंत्री जल संसाधन क्रमांक 2 , शहडोल ( म. प्र. ) .
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन क्रमांक 2 , शहडोल/तहसील जयसिंहनगर के कार्यालय में निःशुल्क देखे जा सकते हैं .
क्र. दस- भू- अर्जन- 2016-प्र. क्र. 7 अ- 82-2015-16.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन, पुनर्विस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शित का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग , मंत्रालय , भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-16-15-( 1 ) -2014- सात- शा-2 ए, भोपाल , दिनांक 26 सितम्बर 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के 713
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 मार्च 2016
भाग 1 ]
संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता हूँ: -
भूमि का वर्णन
ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )
(3)
(4) (2)
(1)
18.443 जयसिंहनगर गजनी
शहडोल
(2)
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
गंधिया जलाशय योजना के बांध एवं नहरों का निर्माण.
कार्यपालन यंत्री जल संसाधन क्रमांक 2 , शहडोल ( म. प्र. ) .
भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन क्रमांक 2 , शहडोल/तहसील जयसिंहनगर के कार्यालय में निःशुल्क देखे जा सकते है.
क्र. दस - भू- अर्जन- 2016- प्र. क्र. 8 अ- 82-2015-16.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अधिग्रहण , पुनर्वासन, पुनर्विस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शित का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय , भोपाल के आदेश क्रमांक एफ- 16-15- ( 1 ) -2014- सात- शा-2 ए, भोपाल , दिनांक 26 सितम्बर 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता हूँ:-
भूमि का वर्णन
तहसील
ग्राम
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(3)
(4) (2)
(1)
34.577 जयसिंहनगर टेटका
शहडोल
(
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5).
टेटका जलाशय योजना के बांध एवं नहरों का निर्माण.
कार्यपालन यंत्री जल संसाधन क्रमांक 2 , शहडोल ( म. प्र. ) .
2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन क्रमांक 2 , शहडोल/तहसील जयसिंहनगर के कार्यालय में निःशुल्क देखे जा सकते है.
क्र. दस- भू- अर्जन- 2016-प्र. क्र. 9 अ-82-2015-16.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन, पुनर्विस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शित का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग , मंत्रालय , भोपाल के आदेश क्रमांक एफ- 16-15- ( 1 ) -2014- सात- शा-2 ए, भोपाल, दिनांक 26 सितम्बर 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता हूँ:-
भूमि का वर्णन
ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )
(4) (2)
(3)
(1)
16.604 जयसिंहनगर बसनगरी
शहडोल
(2 )
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
टेटका जलाशय योजना के बांध एवं नहरों का निर्माण.
कार्यपालन यंत्री जल संसाधन क्रमांक 2 , शहडोल ( म. प्र. ) .
भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन क्रमांक 2 , शहडोल/तहसील जयसिंहनगर के कार्यालय में निःशुल्क देखे जा सकते है.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 मार्च 2016
714
क्र. दस - भू-अर्जन- 2016-प्र. क्र. 10 अ-82-2015-16.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन, पुनर्विस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शित का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग , मंत्रालय, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-16-15- ( 1 ) -2014- सात- शा-2 ए, भोपाल, दिनांक 26 सितम्बर 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता हूँ: -
भूमि का वर्णन
तहसील
ग्राम
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(4) (2) (3)
(1)
01.513
कनाड़ी खुर्द
शहडोल जयसिंहनगर
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन
का वर्णन धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
टेटका जलाशय योजना के बांध एवं नहरों का निर्माण.
कार्यपालन यंत्री जल संसाधन क्रमांक 2 , शहडोल (म. प्र.) .
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन क्रमांक 2 , शहडोल/तहसील जयसिंहनगर के कार्यालय में निःशुल्क देखे जा सकते हैं.
क्र. दस - भू- अर्जन- 2016-प्र. क्र. 11 अ- 82-2015-16.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अधिग्रहण , पुर्नवासन , पुर्नविस्थापन में उचित प्रतिकर और पारर्दर्शित का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग, मंत्रालय , भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-16-15- ( 1 ) -2014- सात- शा-2 ए, भोपाल, दिनांक 26 सितम्बर 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता हूँ:-
भूमि का वर्णन
ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )
(4) (2)
(3)
(1)
0.308 जयसिंहनगर जमुनारा
शहडोल
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
टेटका जलाशय योजना के बांध एवं नहरों का निर्माण .
कार्यपालन यंत्री जल संसाधन क्रमांक 2 , शहडोल ( म. प्र.) .
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन क्रमांक 2, शहडोल/तहसील जयसिंहनगर के कार्यालय में निःशुल्क देखे जा सकते हैं .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मुकेश कुमार शुक्ल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
715
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 मार्च 2016
भाग 1 ]
राजस्व विभाग
कार्यालय , कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग छतरपुर , दिनांक 6 फरवरी 2016
प्र. क्र. 1 - अ- 82-2014-15.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- छतरपुर
(ख ) तहसील- गौरिहार
(ग ) ग्राम- बदौराकला
(घ ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि-4.460 हेक्टर.
खसरा क्रमांक
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में )
(2)
(1)
1167
0.081
0.282
1168
0.178
1169
1180
0.166
0.850
1182
0.405
1280/2
1183
0.121
1279
0.028
0.101
1281
0.085
1282
0.615
1283/1/1
1291/1
0.081
0.081
1291/2
0.146
1292/1
0.100
1292/2
0.243
1312
0.411
1293/1/2
1313/2
0.081
0.405
1313/3
4.460
योग ..
( 2 ) तुला तालाब के वेस्ट बियर में आने वाली भूमि ग्राम बदौरा कला के भू- अर्जन के लिए भूमि की आवश्यकता है.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , लवकुशनगर में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मसूद अख्तर , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग पन्ना, दिनांक 9 फरवरी 2016
प्र. क्र. 188 - अ- 82- वर्ष 2014-15.- भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 ( 1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013की धारा 15 (2 ) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है , इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा -19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- पन्ना
(ख ) तहसील- शाहनगर
(ग) ग्राम- शाहपुरकलां, प.ह.नं. 39,
(घ) लगभग क्षेत्रफल-33.67 हेक्टेयर .
खसरा नम्बर
भूमि का प्रकार
कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)
(2)
(3)
0.15
1013
निजी भूमि
1.04
1014
निजी भूमि 716
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 मार्च 2016
(3) (1)
(2)
0.07
1025
निजी भूमि 1046
0.12
निजी भूमि
0.15
1124
निजी भूमि 1034
0.13
निजी भूमि
0.11
1089
निजी भूमि 1092
0.11
निजी भूमि
0.30
1094
निजी भूमि
0.65
1016
निजी भूमि
0.46
1060
निजी भूमि
0.55
1063
निजी भूमि
0.34
1019
निजी भूमि
0.18
1091
निजी भूमि
0.15
1020/1
निजी भूमि
0.90
1087
निजी भूमि 1130
0.02
निजी भूमि 1131
0.12
निजी भूमि
0.07
1134
निजी भूमि
0.11
1135
निजी भूमि
0.23
1020/2
निजी भूमि
0.08
1061
निजी भूमि
0.75
1062
निजी भूमि
0.21
1111
निजी भूमि
0.02
1112
निजी भूमि
0.08
1132
निजी भूमि 1155
0.19
निजी भूमि
0.10
1021
निजी भूमि
0.22
1029
निजी भूमि
0.27
1030
निजी भूमि
0.04
1031
निजी भूमि 1035
0.83
निजी भूमि
0.23
1128
निजी भूमि
0.17
1136
निजी भूमि 1145
0.03
निजी भूमि
0.11
1146
निजी भूमि
1.34
1022
निजी भूमि 1023
0.15
निजी भूमि
0.56
1028
निजी भूमि 1042
0.27
निजी भूमि
1.48
1043
निजी भूमि 1067
0.16
निजी भूमि 1122
0.10
निजी भूमि
0.01
185
निजी भूमि 1027
0.49
निजी भूमि
0.82
1032
निजी भूमि
(2)
(1)
(3) 1033
0.33
निजी भूमि 1037
0.09
निजी भूमि 1047
0.18
निजी भूमि
0.06
1048
निजी भूमि 1049
0.20
निजी भूमि 1123
0.07
निजी भूमि
0.09
1148
निजी भूमि
0.22
1149
निजी भूमि 1036
0.22
निजी भूमि 1040
0.31
निजी भूमि 1112/2
0.02
निजी भूमि
0.20
1115
निजी भूमि 1150
0.16
निजी भूमि 1038
0.54
निजी भूमि
1.40
1044
निजी भूमि
0.50
1054
निजी भूमि
0.37
1116
निजी भूमि 1053
0.44
निजी भूमि
0.44
1104
निजी भूमि
0.26
1064
निजी भूमि
0.78
1081
निजी भूमि 1065
0.22
निजी भूमि 1066
0.29
निजी भूमि 1080
0.54
निजी भूमि 1082
0.45
निजी भूमि
0.37
1117
निजी भूमि 1057
0.43
निजी भूमि
0.66
1058
निजी भूमि 1103
0.45
निजी भूमि
1.12
1110
निजी भूमि
0.55
1118
निजी भूमि 1093
0.02
निजी भूमि
0.28
1099
निजी भूमि
0.29
1100
निजी भूमि 1101
1.21
निजी भूमि 1133
0.09
निजी भूमि 1107
0.41
निजी भूमि
0.51
1109
निजी भूमि 1159/2
1.00
निजी भूमि
0.08
1126
निजी भूमि
0.50
1140/2
निजी भूमि
0.04
1156
निजी भूमि 1158
0.63
निजी भूमि 175
0.03
निजी भूमि मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 मार्च 2016
भाग 1 ]
(3)
(2)
(1)
0.02
293
निजी भूमि 317
0.02
निजी भूमि
0.06
608
निजी भूमि
0.01
320
निजी भूमि
0.09
329
निजी भूमि
0.03
584
निजी भूमि 586
0.06
निजी भूमि 136
0.01
निजी भूमि
0.01
318
निजी भूमि 176
0.01
निजी भूमि 187
0.01
निजी भूमि
0.01
754
निजी भूमि 304/2
0.01
निजी भूमि 305/1
0.01
निजी भूमि
0.01
305/2
निजी भूमि
0.01
321
निजी भूमि 706
0.01
निजी भूमि
0.01
761/1
निजी भूमि
0.01
325
निजी भूमि
0.01
303
निजी भूमि
0.01
323/1
निजी भूमि 192
0.01
निजी भूमि
0.01
184
निजी भूमि
0.01
294
निजी भूमि
0.01
295
निजी भूमि 323/2
0.01
निजी भूमि
0.01
301
निजी भूमि
0.04
1077
निजी भूमि 1078
0.02
निजी भूमि 1079
0.01
निजी भूमि
0.02
192/1181
निजी भूमि
0.22
1129
निजी भूमि
0.11
1045
निजी भूमि
0.78
1059
निजी भूमि 1088
0.26
निजी भूमि कुल रकबा निजी भूमि 33.67
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है. - पवई मध्यम सिंचाई परियोजना के अंतर्गत बॉध निर्माण कार्य हेतु .
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, शाहनगर में किया जा सकताहै.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शिव नारायण सिंह चौहान , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
717 कार्यालय , कलेक्टर, जिला उमरिया , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग उमरिया, दिनांक 9 फरवरी 2016
क्र. 839 - भू- अर्जन- 2015-16.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत हेता है, कि इससे संलग्न अनुसूची के कॉलम ( 1 ) से ( 4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के कॉलम ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 ( क्र. 30 सन् 2013 ) की धारा 19 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 19 की घोषणा पश्चात अधिनियम के अधीन दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता हूँ:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- उमरिया
(ख ) तहसील -मानपुर
(ग) ग्राम- मिल्ली
(घ) लगभग क्षेत्रफल-11.180 हेक्टर.
खसरा
क्रमांक
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
(1)
0.413
13
13/96
0.073
15/92
0.547
0.117
22
0.129
23
0.251
29
41
0.283
45
0.858
0.036
56/91
0.425
15/88
0.320
40
47
0.125
0.809
69/5
0.809
60/3
0.405
68/3 718
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 मार्च 2016
(2)
(1)
68/6
0.910
1.214
69/4
0.125
28
36
0.450
0.425
15/85
0.174
37
0.259
44
0.607
12/14
1.315
68/8
0.101
69/3
योग .. 11.180
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है. - बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की सीमा विस्तार हेतु.
उमरिया, दिनांक 10 फरवरी 2016
क्र. 869- भू-अर्जन- 2015-16.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है , कि इससे संलग्न अनुसूची के कॉलम ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के कॉलम ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 (क्र. 30 सन् 2013 ) की धारा 19 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 19 की घोषणा पश्चात अधिनियम के अधीन दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता हूँ:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- उमरिया
(ख) तहसील - मानपुर
(ग) ग्राम-ताला
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.384 हेक्टर.
अर्जित रकबा
खसरा
क्रमांक
(हेक्टेयर में )
(2)
(1)
0.384
307
योग 0.384
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है.- बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की सीमा विस्तार हेतु.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, के. जी. तिवारी , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
सतना, दिनांक 15 फरवरी 2016
क्र. एफ. 11 - भू-अर्जन 16. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013, की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन ( म. प्र. शासन/निजी खाता ) (क) जिला- सतना
(ख) तहसील- उचेहरा
(ग) नगर/ग्राम-श्यामनगर
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.825 हेक्टर .
खसरा नं.
अर्जित रकवा (हेक्टर में) (2)
(1)
0.219
2064
2074
0.606 कुल योग 0.825
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है.- बरगी व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर के निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर (भू-अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संतोष मिश्र, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 मार्च 2016
भाग 1 ]
उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं
उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर जबलपुर, दिनांक 30 जनवरी 2016
क्र. 112-गोपनीय- 2016- दो- 2-1-2016 ( भाग - ए).- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 229 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय , उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , निम्न सारणी के स्तम्भ ( 2 ) में उल्लिखित उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी को, निम्न सारणी के स्तम्भ ( 3 ) में अंकित स्थान से स्थानांतरित कर स्तम्भ ( 4 ) में अंकित स्थान पर एवं स्तम्भ ( 5 ) में उल्लिखित पद पर, उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करते हैं : -
सारणी
कहां से कहां को
क्र. नाम
719 is listed on the dates on which they are directed to attend this Workshop . If cases have already been fixed for the same dates , summons should not be issued . However , if summons have alredy been issued , the parties should be informed about the change in dates .
3. The participants shall report by 9.30 a.m. on 27-2-2016 in the Lecture Room of Madhya Pradesh State Judical Academy , Jabalpur .
4. The participants shall come soberly dressed during entire duration of the Workshop .
5. T. A. & D. A. of the participants is reimbursable only as per Government Rules .
6. The participants may bring Laptop Computers or external storage device with them if they find it beneficial .
पदस्थापना के
संदर्भ में
टिप्पणी
(4)
(5) (1)
(2)
(3)
1. श्री मनोहर ममतानी, जबलपुर जबलपुर
प्रिंसिपल रजिस्ट्रार,
(न्यायिक) , उच्च
न्यायालय, मध्यप्रदेश ,
जबलपुर.
रजिस्ट्रार जनरल , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, जबलपुर की हैसियत से , श्री वेद प्रकाश शर्मा के स्थान पर दिनांक 1 फरवरी 2016 से.
माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, वेद प्रकाश, रजिस्ट्रार जनरल .
Jabalpur , the 3rd February 2016
No. 132 - Confdl . - 2016 - II- 3-1-2016 .-The Madhya Pradesh State Judicial Academy, High Court of M. P. Jabalpur is conducting two days Workshop on- Negotiable Instruments Act , 1881 for Jidicial Magistrates dealing cases under the Act on 27-2-2016 in the Academy. Judges , whose names and postings figure in the endorsement , are directed to attend the aforesaid Workshop .
Conditions for the Workshop :-
1. Barring exceptional circumstances , the participants nominated for the Workshop shall not pray for adjustment .
2. The participants are directed to arrange their Board Diaries in such a manner that no case 7. The Academy shall endeavour to make best possible arrangements for reception , lodging and boarding of the participants in the Guest House of the Academy .
The participants arriving a day earlier or at hours other than those mentioned above or by a different mode of conveyance , may inform the Academy to Shri Gyan Prakash Tekam , A.G. III on Telephone No. 0761-2628679 or to Shri Pramod Kushwaha , A.G. III on Mobile No. 09713717147 or to Shri Pramod Kumar Chaturvedi , A.G. I on Mobile No. 08878747939 at least a day in advance , so that proper arrangement for their reception may be made . It may however be noted that it may not be possible for the Academy to make arrangement for carriage of participants ' luggage to the parked vehicles . The judicial officers included in the training programmes will be provided with a vehicle at the Main Entrance of Railway Station (Platform No. 1 only) according to their programme .
8. The Guest House of the Academy is located on second and third floors of MPSJA building . At present the lift is not functional . The participants are , with prior intimation to the Academy, free to stay at the accommodation of their choice . In such a case the participants shall be entitled to T.A. & D.A. as per rules . However, it would not be possible for the मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 मार्च 2016
720
Academy to make arrangement for pick up from and drop back to such place.
9. As the Workshop is of two days duration and the programme will conclude by 5.30 p.m. the participants will not be permitted to leave the Academy prior to the conclusion of the programme . Therefore , they are directed to make their return reservations accordingly .
10. The accommodation in the Guest House of the Academy shall be available to the participants only from 3.00 p.m. onwards on the preceding day of commencement of training and upto the end of training.
However , accommodation shall be made available from the preceding day of training to 10.00 a.m. of the succeeding day of training only to those participants who are not able to arrive in the hours mentioned above due to non - availability of proper train/bus facility from their respective places of posting.
11. The participants shall be provided with tea , breakfast , lunch and dinner during their period of stay for the Workshop , free of charge .
By order of Hon'ble the Chief Justice , MANOHAR MAMTANI , Registrar General .
जबलपुर, दिनांक 4 फरवरी 2016
क्र. E- 809- दो- 3-420-80- भाग ग्यारह. श्री विनोद भारद्वाज , सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, राजगढ़ ( ब्यावरा) को उनके सेवानिवृत्ति दिनांक 31 जनवरी 2016 को उनके अवकाश लेखा में शेष बचे अवकाश में से 181 दिवस ( एक सौ इक्यासी दिवस मात्र ) के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक 3 (ए) -19-03- इक्कीस - ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 3 ) एवं समसंख्यक पत्र क्रमांक- 1734- इक्कीस- ब( एक ) , दिनांक 02 जनवरी 2009 एवं मध्यप्रदेश शासन , वित्त विभाग मंत्रालय, भोपाल के संशोधित ज्ञापन क्रमांक एफ- 6-1-2012- नियम- चार, दिनांक 25 सितम्बर 2012 में दिए गए प्रावधानों के अंतर्गत प्रदान की जाती है.
गणना-पत्रक
: 13-8-1987 1. श्री विनोद भारद्वाज,
सेवानिवृत्त, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, राजगढ़ ( ब्यावरा ) का. नियुक्तिदिनांक.
[ भाग 1
31-1-2016 2. सेवानिवृत्ति दिनांक :
शासकीय सेवा में 3. नियुक्ति दिनांक :
से दिनांक
09-03-1987 तक कुल
सेवा अवधि.
नियुक्तिदिनांक 09-03-1987 के पश्चात्होने से
लागू नहीं.
4. दिनांक 10-3-1987 से : 28 वर्ष, 08 माह , 17 दिन.
सेवानिवृत्ति दिनांक तक कुल सेवा अवधि.
5. कालम ( 3 ) में अंकित
: लागू नहीं अवधि हेतु समर्पण
अवकाश की पात्रता
(एक वर्ष में 15 दिन
की दर से) .
28-14 × 15-210 दिन 6. कालम (4 ) में अंकित :
अवधि हेतु समर्पण अवकाश की पात्रता (एक वर्ष में 7 दिन की दर से
तथा दो वर्ष में 15 दिन की दर से ) .
210दिन 7. कुल अर्जित अवकाश :
समर्पण की पात्रता.
29दिन
8. घटाइयेः-सेवा के दौरान :
लिया गया अवकाश
समर्पण का लाभ.
181 दिन 9. सेवानिवृत्ति पर अर्जित :
अवकाश समर्पण की पात्रता.
( सेवानिवृत्ति दिनांक 31 जनवरी 2016 को शेष अर्जित अवकाश 230 दिन).
नोट.- मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3 ( ए) 19-03 - इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) एवं समसंख्यक पत्र क्रमांक- 1734- इक्कीस- ब ( एक) , दिनांक 2 जनवरी 2009 के अनुसार दिनांक 1 नवम्बर 1999 के पश्चात्के अर्जित अवकाश नगदीकरण को उपरोक्त गणना में सम्मिलित नहीं किया गया है.
भाग 1 ]
जबलपुर, दिनांक 6 फरवरी 2016
क्र. B - 509- दो-2-49-2007.- श्री जी. के. शर्मा, प्रधान न्यायाधीश, श्रृंखला कुटुंब न्यायालय, बड़वानी को दिनांक 20 से 29 जनवरी 2016 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री जी. के. शर्मा, प्रधान न्यायाधीश , श्रृंखला कुटुंब न्यायालय , बड़वानी को बड़वानी पुनः पदस्थापित किया जाता है .
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री जी. के. शर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. B - 511-दो- 2-53-2009.- श्री महेन्द्र पी. एस. अरोरा , द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , इन्दौर को दिनांक 25 से 30 जनवरी 2016 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 24 जनवरी 2016 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 31 जनवरी 2016 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री महेन्द्र पी . एस . अरोरा , द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , इन्दौर को इन्दौर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री महेन्द्र पी . एस. अरोरा , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. D - 522- दो - 2-29-2009.- श्री एस. डी. दुबे , प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय, खण्डवा को दिनांक 28 दिसम्बर 2015 से 2 जनवरी 2016 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए छः दिन का कम्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व दिनांक 27 दिसम्बर 2015 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 3 जनवरी 2016 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .
721
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 मार्च 2016
अवकाश से लौटने पर श्री एस. डी. दुबे , प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, खण्डवा को खण्डवा पुनः पदस्थापित किया जाता है.
कम्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री एस. डी. दुबे , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. D - 526-दो-2-28-2014 .- श्री व्ही. पी. एस. चौहान, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीधी को दिनांक 22 से 27 फरवरी 2016 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 21 फरवरी 2016 के एवं अवकाश के पश्चात् में दिनांक 28 फरवरी 2016 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री व्ही . पी. एस. चौहान, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीधी को सीधी पुनः पदस्थापित किया जाता है .
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री व्ही. पी . एस. चौहान , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. E - 900- दो - 2-4-2016.- श्री डी.एस. चौहान, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, झाबुआ को दिनांक 29 से 31 अक्टूबर 2015 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 1 नवम्बर 2015 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री डी. एस. चौहान, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , झाबुआ को झाबुआ पुनः पदस्थापित किया जाता है .
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
722
प्रमाणित किया जाता है कि श्री डी. एस. चौहान, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. E- 912-दो- 2-39-2011 .- श्री राजेन्द्र कुमार श्रीवास्तव , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , रीवा को दिनांक 18 से 22 फरवरी 2016 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
अवकाश से लौटने पर श्री राजेन्द्र कुमार श्रीवास्तव , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , रीवा को रीवा पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री राजेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. E- 914- दो- 2-17-2012.- श्रीमती एन. व्ही . कौर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , सीहोर को दिनांक 4 से 5 जनवरी 2016 तक दो दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
अवकाश से लौटने पर श्रीमती एन. व्ही. कौर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , सीहोर को सीहोर पुनः पदस्थापित किया जाता है .
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती एन . व्ही . कौर, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.
क्र. E-916- दो-2-29-2014.- श्री एस . एस. गर्ग, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , भिण्ड को दिनांक 18 से 24 फरवरी 2016 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए सात दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
अवकाश से लौटने पर श्री एस . एस . गर्ग, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भिण्ड को भिण्ड पुनः पदस्थापित किया जाता है.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 मार्च 2016
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री एस. एस . गर्ग, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. E - 918-दो- 2-24-2014.- श्री अरुण कुमार शर्मा , प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , छतरपुर को दिनांक 27 से 28 जनवरी 2016 तक, दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
अवकाश से लौटने पर श्री अरुण कुमार शर्मा , प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , छतरपुर को छतरपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है .
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री अरुण कुमार शर्मा , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. E- 920-दो- 2-15-2013 .- श्री विनोद भारद्वाज , तत्कालीन जिला एवं सत्र न्यायाधीश, राजगढ़ ( ब्यावरा ) को दिनांक 18 से 21 जनवरी 2016 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 17 जनवरी 2016 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री विनोद भारद्वाज , तत्कालीन जिला एवं सत्र न्यायाधीश , राजगढ़ ( ब्यावरा ) को राजगढ़ ( ब्यावरा ) पुनः पदस्थापित किया जाता है .
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री विनोद भारद्वाज, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
व्ही. बी. सिंह, रजिस्ट्रार.
723
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 मार्च 2016
भाग 1 ]
जबलपुर, दिनांक 1 फरवरी 2016
क्र. 121 -गोपनीय- 2016- दो- 2-1-2016- ( भाग - ए) - भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, श्री कुशल पाल सिंह, विशेष न्यायाधीश , अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण ) अधिनियम एवं प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, राजगढ़ के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश , राजगढ़ को, उनके कार्य के अतिरिक्त , राजगढ़ जिले के प्रभारी जिला न्यायाधीश की हैसियत से पूर्णतः अस्थायी रूप से, कार्यग्रहण करने के दिनांक से, पदस्थ करता है.
दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( क्रमांक सन् 1994 ) की धारा 9 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, श्री कुशल पाल सिंह को राजगढ़ सत्र न्यायालय में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से , सत्र न्यायाधीश नियुक्त करता है .
जिला एवं सत्र न्यायाधीश के नियमित पदधारी की पदस्थापना होने पर, श्री कुशल पाल सिंह, विशेष न्यायाधीश , अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम एवं प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , राजगढ़ के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश, राजगढ़ की हैसियत से पदस्थ माने जावेंगे .
जबलपुर, दिनांक 18 फरवरी 2016
क्र. 218-गोपनीय-2016-दो- 3-250-57 ( भाग 34 ) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 सहपठित सिविल कोर्ट्स एक्ट, 1958 की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) एवं दंड प्रक्रिया संहिता , 1973 की धारा 11 की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, जबलपुर निम्न सारणी में दर्शित अभ्यर्थी को, जिन्हें मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश फा. क्रमांक 3 ( बी ) 2-2014- इक्कीस - ब ( एक ) ( मेरिट क्रमांक 41 ) , दिनांक 29 जनवरी 2016 द्वारा अस्थायी तौर से ( दो वर्ष की परीवीक्षा अवधि पर ) मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर नियुक्त किया गया है , को उनके नाम के समक्ष स्तम्भ क्रमांक ( 3 ) में दर्शाये स्थान पर एवं स्तम्भ क्रमांक (4 ) में अंकित व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-2 के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश तथा न्यायिक दण्डाधिकारी, द्वितीय श्रेणी की हैसियत से उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है : -
सारणी
नाम
न्यायालय का नाम क्र.
प्रशिक्षण हेतु
जिसके अतिरिक्त
पदस्थापना
का स्थान
न्यायाधीश नियुक्त
एवं पदस्थ (2)
(3)
(4) (1)
सतना
1. श्री मंजुल सिंह
प्रथम व्यहार न्यायाधीश, वर्ग-2 , सतना के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश ( ट्रेनी जज ) .
उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, मनोहर ममतानी , रजिस्ट्रार जनरल.
जबलपुर, दिनांक 1 फरवरी 2016
क्र. D - 448-दो- 2-45-2015.- श्री उमेश कुमार श्रीवास्तव , रजिस्ट्रार ( परीक्षा ) , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 4 से 6 फरवरी 2016 तक दोनों दिन सम्मिलित करके तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 7 फरवरी 2016 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .
अवकाश से लौटने पर श्री उमेश कुमार श्रीवास्तव , रजिस्ट्रार (परीक्षा ) , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है .
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री उमेश कुमार श्रीवास्तव, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो रजिस्ट्रार ( परीक्षा ) के पद पर कार्यरत रहते .
उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,
व्ही. बी. सिंह, रजिस्ट्रार.