मध्यप्रदे श
शास
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 11 ]
भोपाल , शुक्रवार, दिनांक 11 मार्च 2016- फाल्गुन 21 , शक 1937
विषय-सूची
भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश, ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.
भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.
भाग
साग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.
(2 ) सांख्यिकीय सूचनाएं,
( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, भाग 4.- ( क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक,
(3 ) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख ) ( 1 ) अध्यादेश , ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम,
(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.
भाग १
राज्य शासन के आदेश
सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 8 फरवरी 2016
क्र. ई - 5-486- आयएएस- लीव-5 - एक. - ( 1 ) श्री विनोद चन्द्र सेमवाल, आयएएस. , प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन , चिकित्सा शिक्षा विभाग को दिनांक 5 से 29 फरवरी 2016 तक पच्चीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
(2 ) श्री विनोद चन्द्र सेमवाल की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्रीमती गौरी सिंह , भाप्रसे, प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन , लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण , भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग तथा आयुष विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.
( 3 ) अवकाश से लौटने पर श्री विनोद चन्द्र सेमवाल को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , चिकित्सा शिक्षा विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) श्री विनोद चन्द्र सेमवाल द्वारा प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन , चिकित्सा शिक्षा विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती गौरी सिंह उक्त प्रभार से मुक्त होंगी .
(5) अवकाशकाल में श्री विनोद चन्द्र सेमवाल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री विनोद चन्द्र सेमवाल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
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नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2016.
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क्र. ई - 5-911 - आयएएस- लीव - 5- एक. ( 1 ) श्रीमती अनुग्रह पी. , आयएएस. , मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, उमरिया को दिनांक 4 फरवरी 2016 से 1 अगस्त 2016 तक एक सौ अस्सी दिन का प्रसूति अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती अनुग्रह पी . को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, उमरिया के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(3) अवकाशकाल में श्रीमती अनुग्रह पी. को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती अनुग्रह पी. अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.
क्र. ई - 1-306-2015-5- एक. नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में दर्शाए भाप्रसे अधिकारी को मुख्य सचिव वेतनमान में पदोन्नत करते हुए, उनके नाम के समक्ष खाना ( 3 ) में दर्शाये गए पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है :-
तालिका
अधिकारी का नाम
क्र.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 मार्च 2016
(3 ) अवकाशकाल में श्री दीपक सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री दीपक सिंह, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
क्र. ई-5-684- आयएएस- लीव - 5- एक.- ( 1 ) श्री अमित राठौर , आयएएस. , सचिव, मध्यप्रदेश शासन , वित्त विभाग तथा आयुक्त- सह- संचालक, संस्थागत वित्त को दिनांक 28 जनवरी से 1 फरवरी 2016 तक पाँच दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.
(2) अवकाशकाल में श्री अमित राठौर को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(3 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अमित राठौर, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
मुख्य सचिव खाना (3 ) में अंकित
वेतनमान में पद असंवर्गीय तथा वर्तमान
पदोन्नति पर होने की दशा में पदस्थापना
पदस्थापना
संवर्गीय पद
जिसके समकक्ष
घोषित किया गया
(3)
(4) (1)
(2)
अध्यक्ष 1 श्री दीपक खाण्डेकर ( 1985 ) अपर मुख्य सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
प्रमुख सचिव,
वन विभाग तथा योजना, मण्डल.
मध्यप्रदेश शासन,
वन विभाग तथा योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग
एवं वि. क. अ. सह- सदस्य आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग
सचिव, राज्य योजना आयोग
अध्यक्ष, व्यावसायिक परीक्षा क्र. ई - 5-671 - आयएएस- लीव -एक-5.-( 1 ) श्रीमती दीपाली रस्तोगी , आयएएस . , पंजीयन महानिरीक्षक एवं अधीक्षक मुद्रांक, मध्यप्रदेश तथा पदेन सचिव, वाणिज्यिक कर विभाग को दिनांक 8 से 12 फरवरी 2016 तक, पाँच दिन का चाइल्ड केयर अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
(2) श्रीमती दीपाली रस्तोगी की अवकाश की अवधि में उनका प्रभार श्री एम. सेलबेन्द्रन, आयएएस . प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रानिक विकास निगम एवं कार्यपालक संचालक, राज्य लोक सेवा प्राधिकरण को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक सौंपा जाता है .
राजस्व
मंडल, मध्यप्रदेश ( अतिरिक्त
एवं वि.क.अ.-सह- सदस्य सचिव, राज्य योजना आयोग , अध्यक्ष, व्यावसायिक परीक्षा
प्रभार ) .
मंडल, मध्यप्रदेश ( अतिरिक्त प्रभार).
भोपाल , दिनांक 9 फरवरी 2016
क्र. 532- आयएएस- लीव- 5- एक. श्री दीपक सिंह , आयएएस. , अपर कलेक्टर, जिला इन्दौर को दिनांक 11 से 20 जनवरी 2016 तक, दस दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है . उक्त अवकाश के साथ दिनांक 9 एवं 10 जनवरी 2016 के सार्वजनिक अवकाश को भी जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
( 2) अवकाश से लौटने पर श्री दीपक सिंह को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर कलेक्टर, जिला इन्दौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3) अवकाश से लौटने पर श्रीमती दीपाली रस्तोगी , आयएएस . , को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न पंजीयन महानिरीक्षक एवं अधीक्षक मुद्रांक , मध्यप्रदेश तथा पदेन सचिव, वाणिज्यक कर विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) श्रीमती दीपाली रस्तोगी द्वारा पंजीयन महानिरीक्षक एवं अधीक्षक मुद्रांक, मध्यप्रदेश तथा पदेन सचिव , वाणिज्यिक कर विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री एम सेलबेन्द्रन उक्त प्रभार से मुक्त होंगे.
(5 ) अवकाशकाल में श्रीमती रस्तोगी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
( 6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती रस्तोगी , अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 मार्च 2016
भाग 1 ]
क्र. ई- 5-938- आयएएस- लीव- 5 - एक.- ( 1 ) श्री मधुकर अग्नेय , आयएएस. , उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, अनुसूचित जाति कल्याण, विभाग को दिनांक 18 से 25 जनवरी 2016 तक, आठ दिन का लघुकृत अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 26 जनवरी 2016 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
(2) अवकाशकाल में श्री मधुकर अग्नेय को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(3 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मधुकर अग्नेय अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
भोपाल , दिनंक 11 फरवरी 2016
क्र. ई- 1-86-2011-5- एक. श्री राजेश प्रसाद मिश्रा , भा. प्र. से. ( 1998 ) तत्कालीन राज्य शिष्टाचार अधिकारी के विरूद्ध दिनांक 16 मार्च 2011 को आरोपपत्रादि जारी किये गये थे. राज्य शासन द्वारा विचारोपरांत उनके विरूद्ध संस्थित उक्त विभागीय जाँच प्रकरण आदेश क्रमांक डी-2-72-2009-6- एक, दिनांक 30 दिसम्बर 2015 से बिना किसी दण्ड के समाप्त किया गया है.
(2 ) आवंटन वर्ष 1998 तथा पूर्व के अवशेष अधिकारियों की प्रवर श्रेणी वेतनमान में पदोन्नति के उपयुक्तता निर्धारण हेतु दिनांक 29 मार्च 2011 को छानबीन समिति की बैठक आयोजित की गई थी. तत्समय श्री राजेश प्रसाद मिश्रा, भा. प्र. से. ( 1998 ) के विरूद्ध उक्त विभागीय जांच संस्थित रहने के कारण उनका प्रकरण भारत सरकार के पदोन्नति संबंधी मार्गदर्शी निर्देशों के अंतर्गत लंबित अनुशासनात्मक कार्यवाही के मामले की श्रेणी आने से , इस बैठक में समिति ने श्री मिश्रा, की प्रवर श्रेणी वेतनमान में पदोन्नति उपयुक्तता के संबंध में अपनी अनुशंसा सीलबंद लिफाफे में रखने का निर्णय लिया.
(3 ) आवंटन वर्ष 1999, 2000, 2001 एवं 2002 के भा . प्र. से. अधिकारियों को प्रवर श्रेणी वेतनमान दिये जाने के संबंध में क्रमशः दिनांक 23 जनवरी 2012 , दिनांक 31 जनवरी 2013 , दिनांक 12 सितम्बर 2014 एवं दिनांक 14 नवम्बर 2015 को बैठक संपन्न हुई. इन चारों बैठकों में श्री राजेश प्रसाद मिश्रा, भा. प्र. से . ( 1998 ) के नाम पर विचार किया गया, तथापि तत्समय श्री राजेश प्रसाद मिश्रा, भा. प्र. से. ( 1998 ) के विरूद्ध विभागीय जांच लंबित होने के कारण समिति द्वारा विचारोपरान्त अपनी अनुशंसाएं सीलबंद लिफाफे में रखी गईं.
(4 ) श्री राजेश प्रसाद मिश्रा, भा. प्र. से. ( 1998 ) के विरूद्ध संस्थित विभागीय जांच का प्रकरण उपरोक्तानुसार बिना किसी दण्ड के समाप्त किया जाने के आलोक में आवंटन वर्ष 1998 के भा. प्र . से. अधिकारियों को प्रवर श्रेणी वेतनमान दिये जाने के संबंध में दिनांक 29 मार्च 2011 को संपन्न छानबीन समिति की बैठक में समिति द्वारा श्री राजेश प्रसाद मिश्रा, भा. प्र. से. ( 1998 ) के संबंध में की गई अनुशंसा संबंधी सीलबंद लिफाफा को खोला गया. समिति द्वारा उन्हें प्रवर श्रेणी वेतनमान दिए जाने के लिये उपयुक्त पाया गया है.
(5 ) अतः राज्य शासन एतद्वारा श्री राजेश प्रसाद मिश्रा, भा. प्र .
से. ( 1998 ) संचालक, मध्यप्रदेश जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान ( वाल्मी) तथा पदेन उपसचिव , संस्कृति विभाग तथा मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना तथा संचालक, संस्कृति एवं स्वराज संस्थान को उनसे तत्काल कनिष्ठ अधिकारी श्रीमती उर्मिल मिश्रा को प्रवर श्रेणी वेतनमान प्रदान किए जाने की तिथि अर्थात् दिनांक 01 जनवरी 2011 से प्रवर श्रेणी वेतनमान ( रुपये 37400-67000+ ग्रेड पे 8700 ) में काल्पनिक पदोन्नति ( Notional Promotion ) प्रदान करता है .
(6 ) प्रवर श्रेणी वेतनमान में श्री राजेश प्रसाद मिश्रा, भा . प्र . से. (1998 ) का वेतन एवं अन्य स्वत्व काल्पनिक पदोन्नति की तिथि अर्थात् दिनांक 1 जनवरी 2011 से निर्धारित होंगे , किन्तु प्रवर श्रेणी वेतनमान में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि तक उन्हें वेतन भत्तों के एरियर्स की राशि की पात्रता नहीं होगी. प्रवर श्रेणी वेतनमान में पदोन्नति का वास्तविक लाभ उन्हें प्रवर श्रेणी वेतनमान में कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से प्राप्त होगा.
(7) इस विभाग के आदेश क्रमांक-ई- 1-339-2014-5 - एक, दिनांक 2 नवम्बर 2014 की तालिका 1 के अनुक्रमांक 2 में उल्लेखित अधिकारी श्री राजेश प्रसाद मिश्रा, भा. प्र. से. ( 1998 ) संचालक, मध्यप्रदेश जल एवं भूमि प्रबंध संस्थान ( वाल्मी ) के अंसवर्गीय पद की समकक्षता उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन के संवर्गीय पद से की गई है. इस आदेश दिनांक 2 नवम्बर 2014 के तत्संबंधी अंश को एतद्वारा अधिक्रमित करते हुए अब उक्त पद की समकक्षता इस आदेश के जारी होने की दिनांक से अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन के संवर्गीय पद से की जाती है .
(8 ) अतः श्री राजेश प्रसाद मिश्रा, भा. प्र . से. ( 1998 ) संचालक, मध्यप्रदेश जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान (वाल्मी ) तथा पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, संस्कृति विभाग को उपरोक्तानुसार दिनांक 1 जनवरी 2011 तिथि से प्रवर श्रेणी वेतनमान ( काल्पनिक पदोन्नति ) स्वीकृत किए जाने के फलस्वरूप इस आदेश के प्रसारण की तिथि से स्थानापन्न संचालक, मध्यप्रदेश जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान (वाल्मी ) , मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना तथा पदेन अपर सचिव , मध्यप्रदेश शासन , संस्कृति विभाग पदस्थ किया जाता है . वे संचालक, संस्कृति एवं स्वराज संस्थान का कार्य पूर्ववत संपादित करते रहेंगे .
भोपाल, दिनांक 12 फरवरी 2016
क्र. ई- 1-69-2016-5- एक. श्री बाबूसिंह जामौद, भाप्रसे, अपर कलेक्टर, भोपाल को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न संचालक, लोक शिक्षण , मध्यप्रदेश पदस्थ किया जाता है .
728
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 मार्च 2016
(2) उपरोक्तानुसार श्री बाबूसिंह जामौद, भाप्रसे द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन भाप्रसे ( वेतन ) नियमावली 2007 के नियम 9 के अंतर्गत संचालक, लोक शिक्षण के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में ऊपर दर्शित नियमों की अनुसूची- II में सम्मिलित उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है .
क्र. ई - 5-838 - आयएएस लीव 5- एक. श्री मनोहर लाल दुबे, आयएएस. , सचिव , मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग , इन्दौर को दिनांक 4 से 12 फरवरी 2016 तक , नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 13 एवं 14 फरवरी 2016 का सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है .
(2 ) अवकाश से लौटने पर श्री मनोहर लाल दुबे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सचिव , मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग , इन्दौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3 ) अवकाशकाल में श्री मनोहर लाल दुबे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मनोहर लाल दुबे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
भोपाल , दिनांक 15 फरवरी 2016
क्र. ई - 5-570- आयएएस लीव - एक- 5.- ( 1 ) श्री अजीत केसरी, भाप्रसे, प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग को दिनांक 8 से 9 फरवरी 2016 तक दो दिन अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.
(2) अवकाशकाल में श्री अजीत केसरी , को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(3 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अजीत केसरी, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
भोपाल , दिनांक 17 फरवरी 2016
क्र. 532- आयएएस- लीव-5- एक. श्री दीपक सिंह , आयएएस. , अपर कलेक्टर , जिला इन्दौर को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 25 जनवरी 2016 द्वारा दिनांक 11 से 20 जनवरी 2016 तक, दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था , एतद्वारा निरस्त किया जाता है .
भोपाल , दिनांक 18 फरवरी 2016
क्र. ई - 1-12-2016-5- एक.- भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग , नई दिल्ली की अधिसूचना क्रमांक 13017-4-2016 -AIS- I , दिनांक 5 फरवरी 2016 द्वारा श्री क्षितिज सिंघल , परिवीक्षाधीन भा. प्र . से. (2014) की सेवाएं ओडिशा संवर्ग से मध्यप्रदेश संवर्ग में स्थानांतरित किए जाने के फलस्वरूप उन्हें अस्थाई रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सहायक कलेक्टर, जिला गुना पदस्थ किया जाता है .
भोपाल, दिनांक 19 फरवरी 2016
क्र. ई- 5-994- आयएएस - लीव- 5- एक. ( 1 ) श्री पी. आर. कतरोलिया, आयएएस. , अपर कलेक्टर, जिला खरगोन को दिनांक 23 फरवरी से 5 मार्च 2016 तक, बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . उक्त अवकाश के साथ दिनांक 20 , 21 , 22 फरवरी एवं 6 , 7 मार्च 2016 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है .
(2) अवकाश से लौटने पर श्री पी. आर. कतरोलिया को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर कलेक्टर, जिला खरगौन के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3) अवकाशकाल में श्री पी . आर. कतरोलिया को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री पी . आर. कतरोलिया अवकाशं पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
भोपाल , दिनांक 20 फरवरी 2016
क्र. ई- 1-2-2012-5- एक ( सी) . भारतीय प्रशासनिक सेवा में पदोन्नति द्वारा नियुक्त आवंटन वर्ष 2005 के निम्नलिखित भा. प्र. से. अधिकारी उनके आवंटन वर्ष 2005 से 09 वर्ष की सेवा दिनांक 1 जनवरी 2014 को पूर्ण करने पर भा. प्र. से. के कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड के लिए अर्ह हो गए हैं . इन अधिकारियों को भारत सरकार, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की अधिसूचना क्रमांक 14015-13- 2012- AIS (I) -B , दिनांक 8 अक्टूबर 2013 से भा. प्र. से. में नियुक्ति प्रदान की गई है .
2. अतः , राज्य शासन आवंटन वर्ष 2005 के निम्नांकित भा . प्र. से. अधिकारियों को दिनांक 1 जनवरी 2014 से भा. प्र. से. ( वेतन) नियमावली, 2007 के नियम -3 ( I) के अन्तर्गत कनिष्ठ प्रशासनिक वेतनमान बैण्ड ( रुपये 15,600-39,100+ग्रेड पे 7,600 ) स्वीकृत करता है : -
क्र. अधिकारी का नाम
वर्तमान पदस्थापना (3) (2) (1)
1 श्री दुर्गविजय सिंह ,
2 श्री शेखर वर्मा,
कलेक्टर, जिला आगर-मालवा कलेक्टर , जिला अलीराजपुर भाग 1 ]
(3) (1) (2)
3 श्री अजय सिंह गंगवार कलेक्टर , जिला बड़वानी 4 श्रीमती अरूणा गुप्ता,
5 श्री अशोक कुमार वर्मा,
कलेक्टर, जिला झाबुआ उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग.
कलेक्टर, जिला गुना 6 श्री राजेश कुमार जैन ,
7 श्री रविन्द्र सिंह
उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , महिला एवं विकास विभाग.
क्र. ई - 1-2-2012-5- एक ( ए-1 ) .- भारतीय प्रशासनिक सेवा में पदोन्नति द्वारा नियुक्त आवंटन वर्ष 2003 के निम्नलिखित भाप्रसे. अधिकारी उनके आवंटन वर्ष 2003 से 09 वर्ष की सेवा दिनांक 1 जनवरी 2012 को पूर्ण करने पर भाप्रसे . के कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड के लिए अर्ह हो गए हैं . इन अधिकारियों को भारत सरकार, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की अधिसूचना क्रमांक 14015-13- 2009 - AIS ( I) -B , दिनांक 1 अगस्त 2011 से भा. प्र. से. में नियुक्ति प्रदान की गई है.
2. अतः, राज्य शासन आवंटन वर्ष 2003 के निम्नांकित भा. प्र. से. अधिकारियों को दिनांक 1 जनवरी 2012 से भा. प्र. से. (वेतन ) नियमावली , 2007 के नियम-3 ( I) के अन्तर्गत कनिष्ठ प्रशासनिक वेतनमान बैण्ड ( रुपये 15,600-39,100 + ग्रेड पे 7,600 ) स्वीकृत करता है :-
वर्तमान पदस्थापना क्र. अधिकारी का नाम
(1) (2)
(3) 1 श्री शैलेन्द्र कियावत उपसचिव, राज्यपाल, राजभवन , मध्यप्रदेश , भोपाल.
2 श्री राजीव चन्द्र दुबे कलेक्टर, जिला शिवपुरी 3 श्री रविकान्त जैन
4 श्री प्रमोद कुमार गुप्ता
अपर आयुक्त, परिवहन, ग्वालियर संचालक, तकनीकी शिक्षा तथा पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग तथा नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग.
क्र. ई- 1-2-2012-5- एक ( बी-1 ) .- श्री विनोद कुमार शर्मा , भाप्रसे . ( 2004 ) , कलेक्टर, जिला मुरैना, भारतीय प्रशासनिक सेवा में पदोन्नति द्वारा नियुक्त आवंटन वर्ष 2004 से 09 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर भाप्रसे . के कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड के लिए अर्ह हो गए हैं . श्री विनोद कुमार शर्मा को भारत सरकार, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की अधिसूचना क्रमांक 14015-13-2012 -AIS (I ) -B , दिनांक 17 जनवरी 2014 से भाप्रसे. में नियुक्ति प्रदान की गई है. अतः राज्य शासन श्री विनोद कुमार शर्मा, भाप्रसे . ( 2004) को दिनांक 17 जनवरी 2014 से भाप्रसे. ( वेतन) नियमावली, 2007 के नियम 3 ( 1 ) के अन्तर्गत कनिष्ठ प्रशासनिक वेतनमान बैण्ड पे (रुपये 15,600-39,100 + ग्रेड पे 7,600 ) स्वीकृत करता है.
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 मार्च 2016
क्र. ई- 1-2-2012-5- एक ( बी ) - भारतीय प्रशासनिक सेवा में पदोन्नति द्वारा नियुक्त आवंटन वर्ष 2004 के निम्नलिखित भाप्रसे. अधिकारी उनके आवंटन वर्ष 2004 से 09 वर्ष की सेवा दिनांक 1 जनवरी 2013 को पूर्ण करने पर भाप्रसे. के कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड के लिए अर्ह हो गए हैं . इन अधिकारियों को भारत सरकार, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की अधिसूचना क्रमांक 14015-13- 2012- AIS (I ) -B , दिनांक 8 अक्टूबर 2013 से भाप्रसे. में नियुक्ति प्रदान की गई है .
2. अतः , राज्य शासन आवंटन वर्ष 2004 के निम्नांकित भा . प्र. से. अधिकारियों को दिनांक 8 अक्टूबर 2013 से भाप्रसे. (वेतन) नियमावली, 2007 के नियम -3 ( I ) के अन्तर्गत कनिष्ठ प्रशासनिक वेतनमान बैण्ड ( रुपये 15,600-39,100 + ग्रेड पे 7,600 ) स्वीकृत करता है : -
क्र.. अधिकारी का नाम (1) (2)
वर्तमान पदस्थापना (3) 1 श्री नरेन्द्र सिंह परमार कलेक्टर, जिला अनूपपुर उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, 2 श्री मधुकर अग्नेय
अनुसूचित जाति कल्याण विभाग.
3 श्री प्रकाश चन्द्र जांगरे
4 डॉ. श्रीनिवास शर्मा
कलेक्टर , जिला कटनी कलेक्टर, जिला दमोह 5 श्री अशोक कुमार शर्मा अपर आयुक्त, आबकारी , ग्वालियर.
6 श्री राजीव शर्मा
कलेक्टर , जिला शाजापुर 7 श्री मुकेश कुमार शुक्ला कलेक्टर , जिला शहडोल 8 श्रीमती अलका श्रीवास्तव अपर आयुक्त ( राजस्व) , सागर संभाग , सागर.
क्र. ई - 1-2-2012-5- एक ( ए-2 ) .- भारतीय प्रशासनिक सेवा में पदोन्नति द्वारा नियुक्त आवंटन वर्ष 2003 के निम्नलिखित भाप्रसे . अधिकारी उनके आवंटन वर्ष 2003 से 09 वर्ष की सेवा दिनांक 1 जनवरी 2012 को पूर्ण करने पर भाप्रसे. के कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड के लिए अर्ह हो गए हैं . इन अधिकारियों को भारत सरकार, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की अधिसूचना क्रमांक 14015-13- 2012- AIS ( I ) -B , दिनांक 8 अक्टूबर 2013 भाप्रसे . में नियुक्ति प्रदान की गई है.
2. अतः , राज्य शासन आवंटन वर्ष 2003 के निम्नांकित भाप्रसे. अधिकारियों को दिनांक 8 अक्टूबर 2013 से भाप्रसे. ( वेतन) नियमावली , 2007 के नियम-3 ( I ) के अन्तर्गत कनिष्ठ प्रशासनिक वेतनमान बैण्ड ( रुपये 15,600-39,100+ ग्रेड पे 7,600 ) स्वीकृत करता है :-
वर्तमान पदस्थापना
(3) (2)
क्र. अधिकारी का नाम (1)
1 श्री पन्नालाल सोलंकी कलेक्टर, जिला श्योपुर 2 श्री नरेश पाल कुमार कलेक्टर, जिला नरसिंहपुर 730
(1) (2)
(3) 3 श्री निसार अहमद
सचिव, अल्पसंख्यक आयोग तथा सचिव , पिछड़ा वर्ग आयोग तथा प्रशासक, म. प्र. वक्फ बोर्ड, भोपाल.
4 श्री शिवनारायण सिंह चौहान 5 श्री राजाभैया प्रजापति
कलेक्टर, जिला पन्ना उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग .
क्र. ई- 1-2-2012-5- एक ( ए-3 ). - श्री अरुण कुमार तोमर, भाप्रसे. ( 2003 ) , कलेक्टर, जिला अशोकनगर, भारतीय प्रशासनिक सेवा पूर्ण में पदोन्नति द्वारा नियुक्त आवंटन वर्ष 2003 से 09 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर भाप्रसे. के कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड के लिए अर्ह हो गए हैं . श्री अरुण कुमार तोमर को भारत सरकार, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की अधिसूचना क्रमांक 14015-13-2012- AIS ( I) -B , दिनांक 9 जनवरी 2015 से भाप्रसे. में नियुक्ति प्रदान की गई है. अतः राज्य शासन श्री अरुण कुमार तोमर, भाप्रसे. (2003) को दिनांक 9 जनवरी 2015 से भाप्रसे. (वेतन ) नियमावली, 2007 के नियम -3 ( 1 ) के अन्तर्गत कनिष्ठ प्रशासनिक वेतनमान - बैण्ड पे (रुपये 15,600-39,100 + ग्रेड पे 7,600 ) स्वीकृत करता है.
क्र. ई- 1-450-2012-5- एक. - श्री कैलाश चन्द्र जैन , भाप्रसे. (2000) तत्कालीन कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , भिण्ड के पद पर पदस्थी के दौरान भारत निर्वाचन आयोग की अनुशंसा के क्रम में श्री कैलाश चन्द्र जैन को विभागीय आदेश क्रमांक डी. - 2- 50-2009-6- एक, दिनांक 13 सितम्बर 2009 को निलंबित किया गया था. बाद में विभागीय आदेश क्रमांक डी- 2-50-2009-6 - एक, दिनांक 26 सितम्बर 2009 से उन्हें निलंबन से बहाल किया गया और उन्हें उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , मध्यप्रदेश मंत्रालय पदस्थ किया गया.
(2) भारत निर्वाचन आयोग की अनुशंसा और भारत सरकार, कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग , नई दिल्ली के ज्ञाप क्रमांक 11012-9-98 - Extt . ( I ) दिनांक 8 नवम्बर 2000 के अनुसरण में राज्य शासन द्वारा अखिल भारतीय सेवाएं (अनुशासन तथा अपील ) नियम, 1969 के नियम 7 के उपनियम (1 ) ( बी) के अन्तर्गत श्री कैलाश चन्द्र जैन के विरुद्ध दिनांक 1 अप्रैल 2011 को आरोपपत्रादि जारी किये गये थे.
(3) राज्य शासन द्वारा विचारोपरांत श्री जैन के विरुद्ध संस्थित उक्त विभागीय जांच प्रकरण आदेश क्रमांक डी-2/50/ 2009/6/एक, दिनांक 19 अक्टूबर 2015 से बिना किसी दण्ड के समाप्त किया गया है .
(4) आवंटन वर्ष 2000 तथा पूर्व के अवशेष अधिकारियों की प्रवर श्रेणी वेतनमान में पदोन्नति की उपयुक्तता के निर्धारण हेतु दिनांक 31 जनवरी 2013 को छानबीन समिति की बैठक आयोजित
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 मार्च 2016
की गई थी. उक्त बैठक में श्री कैलाश चन्द्र जैन के नाम पर भी विचार किया गया था. श्री कैलाश चन्द्र जैन , भाप्रसे. ( 2000 ) के विरुद्ध तत्समय विभागीय जांच संस्थित थी. इसके अलावा उनके वर्ष 2010-2011 ( 23 अप्रैल 2010 से 31 मार्च 2011 तक ) की अवधि के पी.ए.आर. में प्रतिकूल अभ्युक्ति दर्ज थी . समिति की उक्त बैठक में श्री जैन के संबंध में यह अनुशंसा की गई थी कि- " श्री कैलाश चन्द्र जैन, भाप्रसे. ( 2000 ) के पी.ए.आर. संबंधी अभ्यावेदन पर निर्णय के उपरान्त श्री जैन का प्रकरण समिति के समक्ष पुनः विचारार्थ रखा जाए. " (5 ) आवंटन वर्ष 2001 एवं 2002 के भाप्रसे. अधिकारियों को प्रवर श्रेणी वेतनमान दिये जाने के संबंध में क्रमशः दिनांक 12 सितम्बर 2014 एवं दिनांक 4 सितम्बर 2015 को संपन्न बैठकों में श्री कैलाश चन्द्र जैन, भाप्रसे . ( 2000 ) के विभागीय जांच प्रकरण एवं उनके वर्ष 2010-2011 (23 अप्रैल 2010 से 31 मार्च 2011 तक) की अवधि के पी.ए. आर. में प्रतिकूल टीका संबंधी अभ्यावेदन का निराकरण नहीं होने से श्री जैन का प्रकरण आवंटन वर्ष 2001 एवं आवंटन वर्ष 2002 के भाप्रसे. अधिकारियों को प्रवर श्रेणी वेतनमान दिये जाने संबंधी बैठक में समिति के विचारार्थ नहीं रखा गया.
(6 ) श्री कैलाश चन्द्र जैन, भाप्रसे . ( 2000 ) के विरुद्ध संस्थित विभागीय जांच संबंधी प्रकरण सामान्य प्रशासन विभाग ( कार्मिक) के आदेश क्रमांक डी- 2-50-2009-6- एक , दिनांक 19 अक्टूबर 2015 से बिना किसी दण्ड के समाप्त किया गया है . सामान्य प्रशासन विभाग ( कार्मिक ) के आदेश क्रमांक ई- 14-37-2012-5-एक, दिनांक 8 दिसम्बर 2015 से श्री जैन के वर्ष 2010-2011 (23अप्रैल 2010 से 31 मार्च 2011 तक) की अवधि के पी.ए.आर. में अंकित प्रतिकूल टीका भी विचार उपरान्त विलोपित की गई है .
(7) उपरोक्त के आलोक में राज्य शासन एतद्वारा श्री कैलाश चन्द्र जैन , भाप्रसे . ( 2000 ) अपर आयुक्त ( राजस्व ) , उज्जैन संभाग , उज्जैन को उनसे तत्काल कनिष्ठ अधिकारी श्रीमती रेनु तिवारी को प्रवर श्रेणी वेतनमान प्रदान किए जाने की तिथि अर्थात् दिनांक 1 जनवरी 2013 से प्रवर श्रेणी वेतनमान ( रुपये 37400-67000 + ग्रेड पे 8700 ) में काल्पनिक पदोन्नति (Notional Promotion) प्रदान करता है .
(8 ) प्रवर श्रेणी वेतनमान में श्री कैलाश चन्द्र जैन , भाप्रसे . (2000) का वेतन एवं अन्य स्वत्व काल्पनिक पदोन्नति की तिथि अर्थात् दिनांक 1 जनवरी 2013 से निर्धारित होंगे , किन्तु प्रवर श्रेणी वेतनमान में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि तक उन्हें वेतन भत्तों के एरियर्स की राशि का पात्रता नहीं होगी . प्रवर श्रेणी वेतनमान में पदोन्नति का वास्तविक लाभ उन्हें प्रवर श्रेणी वेतनमान में कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से प्राप्त होगा.
भाग 1 ]
731
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 मार्च 2016
भोपाल , दिनांक 23 फरवरी 2016
क्र. ई- 5-683 - आयएएस- लीव -5 - एक. ( 1 ) श्रीमती पल्लवी जैन गोविल , भाप्रसे. ( 1994 ) को निम्नांकित अवधियों का अवकाश स्वीकृत किया जाता है :-
1. दिनांक 25 फरवरी 2016 से 22 मार्च 2016 तक, सत्ताईस दिन एक्स इंडिया अर्जित अवकाश.
2. दिनांक 23 मार्च , 2016 से 30 जून 2016 तक, सौ दिन एक्स इंडिया अर्धवैतनिक अवकाश .
(2) अवकाशकाल में श्रीमती पल्लवी जैन गोविल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था. अर्धवैतनिक अवकाशकाल में उन्हें प्राप्त हो रहे वेतन के आधे दर से वेतन तथा उस पर देय मंहगाई भत्ता प्राप्त होगा.
(3 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती पल्लवी जैन गोविल अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.
भोपाल, दिनांक 24 फरवरी 2016
क्र. ई -5-877 - आयएएस- लीव-5 - एक. ( 1 ) श्री अमित तोमर, आयएएस. , मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत , खण्डवा को दिनांक 15 से 19 फरवरी 2016 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 14 एवं 15 फरवरी 2016 तथा दिनांक 20, 21 , 22 फरवरी 2016 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है .
(2) अवकाश से लौटने पर श्री अमित तोमर को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत खण्डवा के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3 ) अवकाशकाल में श्री अमित तोमर को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अमित तोमर अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
भोपाल , दिनांक 25 फरवरी 2016
क्र. ई - 5-689 - आयएएस लीव- 5- एक.-( 1 ) श्री उमाकान्त उमराव , आयएएस. , आयुक्त, उच्च शिक्षा तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग तथा परियोजना संचालक, राष्ट्रीय शिक्षा मिशन को दिनांक 30 अप्रैल से 18 मई 2016 तक, उन्नीस दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
(2) अवकाश से लौटने पर श्री उमाकांत उमराव को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त, उच्च शिक्षा तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन , उच्च शिक्षा विभाग तथा परियोजना संचालक, राष्ट्रीय शिक्षा मिशन के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3 ) अवकाशकाल में श्री उमाकांत उमराव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री उमाकांत उमराव अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
क्र. ई- 5-837 - आयएएस लीव - 5 - एक. ( 1 ) श्रीमती सुनीता त्रिपाठी , आयएएस. , सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल को दिनांक 23 फरवरी से 5 मार्च 2016 तक, बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . उक्त अवकाश के साथ दिनांक 20, 21 , 22 फरवरी 2016 एवं दिनांक 6 , 7 मार्च 2016 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है .
(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती सुनीता त्रिपाठी को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक , स्थानापन्न सचिव , मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(3 ) अवकाशकाल में श्रीमती सुनीता त्रिपाठी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती सुनीता त्रिपाठी अवकाश पर नहीं जाती तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.
क्र. ई - 5-848- आयएएस - लीव - 5 - एक.- ( 1 ) श्री लक्ष्मीकांत द्विवेदी , आयएएस. , उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, नर्मदा घाटी विकास विभाग , गृह विभाग को दिनांक 25 जनवरी से 10 फरवरी 2016 तक, सतरह दिन का लघुकृत अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.
(2) अवकाश से लौटने पर श्री लक्ष्मीकांत द्विवेदी को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, नर्मदा घाटी विकास विभाग , गृह विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3) अवकाशकाल में श्री लक्ष्मीकांत द्विवेदी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री लक्ष्मीकांत द्विवेदी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 मार्च 2016
732
[ भाग 1 क्र. ई 1-63-2016-5- एक. नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में दर्शाए भाप्रसे के आवंटन वर्ष 2000 के अधिकारियों को भाप्रसे के अधिसमय वेतनमान ( रुपये 37400-67000 + ग्रेड पे 10000 ) में पदोन्नत करते हुए, उनके नाम के समक्ष खाना ( 3 ) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है :-
नवीन पदस्थापना
क्रमांक अधिकारी का नाम तथा वर्तमान पदस्थापना
खाना (3 ) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया है. (4) (2)
(3)
(1)
संभागीय कमिश्नर 1
प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश दुग्ध महासंघ, भोपाल तथा आयुक्त, अनुसूचित जनजाति कल्याण (अतिरिक्त प्रभार) .
श्री शोभित जैन, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश दुग्ध महासंघ, भोपाल तथा आयुक्त, अनुसूचित जनजाति कल्याण (अतिरिक्त प्रभार) .
संभागीय कमिश्नर 2
प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत् वितरण कंपनी लिमिटेड, भोपाल.
श्री विवेक कुमार पोरवाल, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत् वितरण कंपनी लिमिटेड, भोपाल.
3
आयुक्त-सह-संचालक, नगर एवं ग्राम निवेश .
श्री संदीप यादव , संचालक, नगर एवं ग्राम निवेश.
4 श्री कवीन्द्र कियावत, कलेक्टर, उज्जैन.
सचिव , मध्यप्रदेश शासन ( पद अधिसमय वेतनमान में असंवर्गीय होने के कारण ) .
कलेक्टर, उज्जैन (पद का उन्नयन आदेश प्रसारण दिनांक से आगामी आदेश तक भाप्रसे के अधिसमय वेतनमान में पदोन्नत करते हुए ) .
5
संभागीय कमिश्नर
वि.क.अ.-सह- सचिव राज्य निर्वाचन आयोग.
श्रीमती सुनीता त्रिपाठी, सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग .
संभागीय कमिश्नर.
6
वि.क.अ. -सह- सचिव, लोक सेवा आयोग , इन्दौर.
श्री मनोहर लाल दुबे, सचिव, लोक सेवा आयोग, इन्दौर.
7
आयुक्त (फील्ड) नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण , इन्दौर.
श्रीमती रेणू पंत, संचालक, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण , इन्दौर.
8 श्री शिवनारायण रूपला, कलेक्टर, जबलपुर .
सचिव , मध्यप्रदेश शासन (पद अधिसमय वेतनमान में असंवर्गीय होने के कारण ) .
कलेक्टर, जबलपुर (पद का उन्नयन आदेश प्रसारण दिनांक से आगामी आदेश तक भाप्रसे के अधिसमय वेतनमान में पदोन्नत करते हुए ) .
733
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 मार्च 2016
भाग 1 ]
(4) (2)
(3)
(1)
संभागीय कमिश्नर 9
मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन.
श्रीमती जयश्री कियावत, मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन.
सदस्य राजस्व मंडल 10 श्री सुरेन्द्र पाल सिंह सलूजा , अपर आयुक्त ( राजस्व) इन्दौर संभाग .
वि.क.अ.- सह- अपर आयुक्त ( राजस्व ) , इन्दौर संभाग.
सदस्य राजस्व मंडल 11
वि.क.अ.-सह- अपर आयुक्त ( राजस्व) , जबलपुर संभाग.
श्री सुरेन्द्र कुमार उपाध्याय, अपर आयुक्त ( राजस्व) जबलपुर संभाग .
12
कलेक्टर, खरगौन
श्री नीरज दुबे, कलेक्टर, खरगौन.
सचिव, मध्यप्रदेश शासन (पद अधिसमय वेतनमान में असंवर्गीय होने के कारण ) .
(पद का उन्नयन आदेश प्रसारण दिनांक से आगामी आदेश तक भाप्रसे के अधिसमय वेतनमान में पदोन्नत करते हुए ) .
13
सदस्य राजस्व मंडल
वि.क.अ.-सह- अपर आयुक्त ( राजस्व) , उज्जैन संभाग.
श्री कैलाश चन्द्र जैन , अपर आयुक्त ( राजस्व ) उज्जैन संभाग.
संभागीय कमिश्नर 14
प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड.
श्रीमती रेनू तिवारी , प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड.
क्र. ई- 1-65-2016-5- एक. भारतीय प्रशासनिक सेवा के आवंटन वर्ष 2003 के निम्नलिखित अधिकारियों को दिनांक 1 जनवरी 2016 से भाप्रसे का प्रवर श्रेणी वेतनमान ( रुपये 37400-67000 + ग्रेड पे 8700 ) स्वीकृत किया जाता है:-
अधिकारी का नाम (2)
वर्तमान पदस्थापना
(3)
क्र. (1)
1 श्री संजय गोयल
कलेक्टर, ग्वालियर
2
कलेक्टर, भोपाल
श्री निशांत वरवड़े
3 श्री ज्ञानेश्वर बी. पाटिल
कलेक्टर, बैतूल
4 श्री शैलेन्द्र कियावत
उप सचिव , राज्यपाल सचिवालय , भोपाल
5
कलेक्टर, शिवपुरी
श्री राजीव चन्द्र दुबे
6 श्री रविकांत जैन
अपर आयुक्त, परिवहन, ग्वालियर
7 श्री प्रमोद कुमार गुप्ता
संचालक, तकनीकी शिक्षा एवं पदेन उपसचिव, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग तथा नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग.
8 श्री पन्नालाल सोलंकी
कलेक्टर, श्योपुर
9
कलेक्टर, अशोकनगर
श्री अरुण कुमार तोमर
10
कलेक्टर, नरसिंहपुर
श्री नरेश पाल कुमार
11 श्री निसार अहमद
सचिव, अल्प संख्यक आयोग तथा पिछड़ा वर्ग आयोग तथा प्रशासक, मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड .
12 श्री शिवनारायण सिंह चौहान
कलेक्टर , पन्ना
13 श्री राजाभैया प्रजापतिं
उप सचिव, वन विभाग.
734
2. इस विभाग के आदेश क्र. ई -1-20-2009-5 - एक, दिनांक 1 अगस्त, 2011 की तालिका 1 के अनुक्रमांक 12 द्वारा श्री शैलेन्द्र कियावत, भाप्रसे ( 2003 ) के नाम के समक्ष कॉलम -4 में उपसचिव, राज्यपाल सचिवालय , भोपाल के असंवर्गीय पद की समकक्षता उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन के संवर्गीय पद से की गई है. श्री शैलेन्द्र कियावत, भाप्रसे ( 2003 ) को उपरोक्तानुसार दिनांक 1 जनवरी 2016 से प्रवर श्रेणी वेतनमान स्वीकृत किए जाने के फलस्वरूप उक्त आदेश को अधिक्रमित करते हुए, इस आदेश के प्रसारण तिथि से स्थानापन्न अपर सचिव, राज्यपाल सचिवालय , भोपाल पदस्थ किया जाता है.
3. इस विभाग के आदेश क्र. ई-1-289-2014-5 - एक, दिनांक 16 अगस्त, 2014 की तालिका 1 के अनुक्रमांक 17 द्वारा श्री रविकांत जैन , भाप्रसे ( 2003 ) के नाम के समक्ष कॉलम -4 में अपर आयुक्त, परिवहन, ग्वालियर के असंवर्गीय पद की समकक्षता उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन के संवर्गीय पद से की गई है . इस आदेश दिनांक 16 अगस्त 2014 के तत्संबंधी अंश को एतद्वारा अधिक्रमिक करते हुए इस पद की समकक्षता इस आदेश के जारी होने की दिनांक से अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन के संवर्गीय पद से की जाती है.
4. इस विभाग के आदेश क्र. ई-1-153-2015-5 - एक, दिनांक 28 अप्रैल 2015 की तालिका 1 के अनुक्रमांक 5 द्वारा श्री प्रमोद कुमार गुप्ता, भाप्रसे (2003 ) के नाम के समक्ष कॉलम 4 में संचालक, तकनीकी शिक्षा के असंवर्गीय पद की समकक्षता उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन के संवर्गीय पद से की गई है. इस आदेश दिनांक 28 अप्रैल 2015 के तत्संबंधी अंश को एतद्वारा अधिक्रमित करते हुए इस पद की समकक्षता इस आदेश के जारी होने की दिनांक से अपर सचिव , मध्यप्रदेश शासन के संवर्गीय पद से की जाती है .
5. इस विभाग के आदेश क्र. ई-1-24-2014-5- एक, दिनांक 31 जनवरी 2014 की तालिका 1 के अनुक्रमांक 8 द्वारा श्री निसार अहमद, भाप्रसे. ( 2003 ) के नाम के समक्ष कॉलम 4 में सचिव अल्पसंख्यक आयोग के असंवर्गीय पद की समकक्षता उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन के संवर्गीय पद से की गई है. इस आदेश दिनांक 31 जनवरी 2014 के तत्संबंधी अंश को एतद्वारा अधिक्रमित करते हुए इस पद की समकक्षता इस आदेश के जारी होने की दिनांक से अपर सचिव , मध्यप्रदेश शासन के संवर्गीय पद से की जाती है.
6. श्री राजाभैया प्रजापति, भाप्रसे ( 2003 ) , उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग को उपरोक्तानुसार दिनांक 1 जनवरी 2016 से प्रवर श्रेणी वेतनमान स्वीकृत किए जाने के फलस्वरूप इस आदेश की प्रसारण की तिथि से स्थानापन्न अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन , वन विभाग पदस्थ किया जाता है .
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 मार्च 2016
भोपाल, दिनांक 27 फरवरी 2016
क्र. ई - 1-26-2016-5- एक. श्री अमर सिंह बघेल , भाप्रसे, उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , अनुसूचित जनजाति विभाग पदस्थ किया जाता है .
क्र. ई-5-684- आयएएस- लीव- 5 - एक. ( 1 ) श्री अमित राठौर, आयएएस. , सचिव , मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग तथा आयुक्त- सह- संचालक, संस्थागत वित्त को दिनांक 15 से 19 फरवरी 2016 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 13 , 14 फरवरी 2016 एवं 20 , 21 , 22 फरवरी 2016 के सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.
( 2) अवकाश से लौटने पर श्री अमित राठौर को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग तथा आयुक्त- सह- संचालक, संस्थागत वित्त के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(3) अवकाशकाल में श्री अमित राठौर को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अमित राठौर अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
भोपाल , दिनांक 29 फरवरी 2016
क्र. ई- 1-91-2016-5- एक. श्रीमती अलका श्रीवास्तव , भाप्रसे (2004) , अपर आयुक्त ( राजस्व ) , सागर संभाग , सागर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ आगामी आदेश तक कमिश्नर, सागर संभाग सागर का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.
क्र. ई- 1-92-2016-5- एक.- श्री आशीष सिंह, भाप्रसे. ( 2010 ) , मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत एवं पदेन अपर कलेक्टर (विकास ) , इन्दौर की सेवाएं नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग को सौंपते हुए उन्हें अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, अपर आयुक्त, नगरपालिक निगम, उज्जैन पदस्थ किया जाता है.
(2) उपरोक्तानुसार श्री आशीष सिंह द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन भाप्रसे ( वेतन ) नियमावली, 2007 के नियम 9 के अन्तर्गत अपर आयुक्त, नगरपालिक निगम , उज्जैन के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में ऊपर दर्शित नियमों की अनुसूची- II में सम्मिलित मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अॅन्टोनी डिसा, मुख्य सचिव.
735
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 मार्च 2016
भाग 1 ]
भोपाल, दिनांक 8 फरवरी 2016
क्र. ई - 5-761 - आयएएस- लीव - 5 - एक. ( 1 ) श्रीमती सूरज डामोर, आयएएस. , सचिव मध्यप्रदेश शासन , लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को समसंख्यक आदेश दिनांक 5 दिसम्बर 2015 द्वारा दिनांक 28 दिसम्बर 2015 से 8 जनवरी 2016 तक, बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, में आंशिक संशोधन करते हुए, अब , उन्हें दिनांक 21 दिसम्बर 2015 से 21 जनवरी 2016 तक, बत्तीस दिन का पुनरीक्षित/संशोधित अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है .
(2 ) शेष कंडिकाएं समसंख्यक आदेश दिनांक 5 दिसम्बर 2015 अनुसार यथावत.
भोपाल , दिनांक 19 फरवरी 2016
क्र. ई- 5-925 - आयएएस-लीव- 5 -एक.-( 1 ) श्री रोहित सिंह, आयएएस, मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत डिण्डोरी को दिनांक 28 दिसम्बर 2015 से 3 जनवरी 2016 तक, सात दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है .
(2 ) अवकाशकाल में श्री रोहित सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(3 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री रोहित सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
भोपाल , दिनांक 24/25 फरवरी 2016
क्र. बी - 1-19-2016-2- एक. सुश्री सपना शिवाले , राप्रसे (आर. आर. 2002 ) अपर कलेक्टर एवं उपायुक्त ( राजस्व ) , इन्दौर संभाग, इन्दौर ने आवेदन पत्र प्रस्तुत कर विवाह होने के फलस्वरूप उप नाम श्रीमती सपना सोलंकी पत्नी श्री पंकज सोलंकी परिवर्तित करने का अनुरोध किया है.
(2 ) राज्य शासन, एतद्वारा सुश्री सपना शिवाले , राप्रसे के अनुरोध को स्वीकार करते हुए उनका नाम सुश्री सपना शिवाले के स्थान पर श्रीमती सपना पंकज सोलंकी परिवर्तित करने की स्वीकृति प्रदान करता है..
(3 ) उपरोक्तानुसार उप नाम परिवर्तन करने की प्रविष्टि श्रीमती सपना पंकज सोलंकी के सेवा अभिलेखों में की जाए.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, फजल मोहम्मद, अवर सचिव " कार्मिक" .
गृह विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 25 फरवरी 2016
क्र. एफ. 1 (ए) 169-1989- ब-2-दो.-विभागीय आदेश दिनांक 12 जनवरी 2016 द्वारा श्री एस.एल. थाउसेन , भापुसे अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक ( अजाक ) , पुलिस मुख्यालय , भोपाल को दिनांक 25 जनवरी से 6 फरवरी 2016 तक , कुल तेरह दिवस अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जा चुका है. श्री एस.एल. थाउसेन , भापुसे को केन्द्रीय सिविल सेवा छुट्टी नियमावली-1972 के नियम 38 -क के अन्तर्गत उक्त स्वीकृत अवकाश के साथ 10 दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है.
2. आदेश की शेष कंडिकाएं यथावत् रहेंगी .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, कमला उपाध्याय , अवर सचिव.
विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल , दिनांक 29 फरवरी 2016
फा. क्र. 3 (बी ) 02-2014 - इक्कीस - ब ( एक ) .-( मेरिट क्र. 09 ) , राज्य शासन , श्री विनिक जैन पिता श्री आर. के. जैन को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090- 920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है .
अभ्यर्थी का गृह जिला दिल्ली है. उसकी जन्मतिथि 28 अक्टूबर 1988 है.
फा. क्र. 3 (बी ) 02-2014- इक्कीस - ब ( एक ) .- ( मेरिट क्र. 18 ) , राज्य शासन , श्री मृणाल मोहित पिता श्री मदन प्रसाद गुप्ता को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश , वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090- 920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.
अभ्यर्थी का गृह जिला गोतमबुद्ध नगर ( उत्तरप्रदेश ) है. उसकी जन्मतिथि 2 अगस्त , 1989 है.
फा. क्र. 3 ( बी ) 02-2014- इक्कीस- ब ( एक ) .- (मेरिट क्र. 27) , राज्य शासन, सुश्री राखी साहू पिता श्री मुरारी लाल साहू को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश , वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090- 920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.
अभ्यर्थी का गृह जिला सागर ( मध्यप्रदेश ) है. उसकी जन्मतिथि 18 जुलाई, 1988 है.
फा. क्र. 3 (बी ) 02-2014 - इक्कीस - ब ( एक ) .-( मेरिट क्र. 29 ) , राज्य शासन, सुश्री अंकिता राज पिता श्री राज कुमार श्रीवास्तव को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश , वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से , उनके द्वारा कार्यभार 736
ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.
अभ्यर्थी का गृह जिला लखनऊ ( उत्तरप्रदेश ) है . उसकी जन्मतिथि 26 अप्रैल 1989 है .
फा. क्र. 3 (बी ) 02-2014 - इक्कीस ब ( एक ) .- ( मेरिट क्र. 37 ) , राज्य शासन, श्रीमती अनुजा श्रीवास्तव पिता श्री बसंत कुमार श्रीवास्तव को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश , वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक , अस्थायी रूप से , उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.
अभ्यर्थी का गृह जिला बैतूल ( मध्यप्रदेश ) है. उसकी जन्मतिथि 9 मई 1981 है.
फा. क्र. 3 ( बी ) 02-2014- इक्कीस- ब ( एक ) .- ( मेरिट क्र. 47) , राज्य शासन, सुश्री नेहा यति पिता श्री उमेश कुमार यति को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर , दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090- 920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है .
अभ्यर्थी का गृह जिला रतलाम ( मध्यप्रदेश ) है . उसकी जन्मतिथि 14 अगस्त 1986 है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, विरेन्दर सिंह, प्रमुख सचिव.
श्रम विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल , दिनांक 6 फरवरी 2016
क्र. 191-2310-2015- ए- सोलह. चूंकि, रोजी ब्ल्यू( इण्डिया ) लिमिटेड पीथमपुर, जिला धार के ऐसे सेवानियुक्तगण जिनका प्रतिनिधित्व हीरा श्रमिक संघ पीथमपुर द्वारा किया जा रहा है एवं सेवानियोजक कारखाना प्रबंधक, रोजी ब्ल्यू ( इण्डिया ) लिमिटेड पीथमपुर, जिला धार के मध्य औद्योगिक विवाद विद्यमान है .
और, चूंकि, राज्य शासन को यह संतुष्टि हो चुकी है कि विद्यमान औद्योगिक विवाद को औद्योगिक न्यायालय को पंचनिर्णयार्थ सन्दर्भ किये जाने के अतिरिक्त अन्य किसी तरीके से हल संभव नहीं है.
अतएव , मध्यप्रदेश औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 ( क्र. 27 सन् 1960 ) की धारा 51 की उपधारा ( 1 ) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन , एतद्वारा उक्त विवाद को निम्न अनुसूची में निर्दिष्ट विवरण में निहित विषयों के अनुरूप औद्योगिक
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 मार्च 2016
न्यायालय, मध्यप्रदेश इन्दौर को पंचनिर्णयार्थ सन्दर्भित करता है:- अनुसूची
1. क्या संस्थान में कार्यरत श्रमिकों के मूल वेतन फिक्स किये जाने का औचित्य है ? यदि हां तो उसकी क्या योजना होना चाहिए ?
2. क्या संस्था में कार्यरत श्रमिकों को मकान भत्ता, परिवहन भत्ता, शैक्षणिक भत्ता, धुलाई भत्ता एवं मेडिकल भत्ते में अतिरिक्त राशि दिये जाने का औचित्य है ? यदि हां तो उसकी क्या योजना होना चाहिए?
3. क्या संस्थान में 1 से 5 वर्ष तक, 5 से 10 वर्ष , 10 से 15 वर्ष से 20 वर्ष तक, कार्य करने वाले श्रमिकों को वरिष्ठता भत्ते में प्रतिमाह वृद्धि किये जाने का औचित्य है ? यदि हां तो उसकी योजना होना चाहिए?
4. क्या संस्थान में कार्यरत श्रमिकों को वर्ष में एक जोड़ी जूते , एक रेनकोट एवं जैकेट ( स्वेटर ) दिया जाना औचित्यपूर्ण है ? यदि हां तो इसकी क्या योजना होना चाहिए ?
5. क्या संस्थान में कार्यरत श्रमिकों को मकान निर्माण हेतु बच्चों की उच्च शिक्षा हेतु एवं बच्चों के विवाह हेतु एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ऋण सुविधा दिये जाने का औचित्य है ? यदि हां तो उसकी क्या योजना होना चाहिए?
6. क्या संस्थान में रात्रि शिप्ट में कार्य करने वाले श्रमिकों को रात्रि भत्ता दिये जाने का औचित्य है ? यदि हां तो उसकी क्या योजना होना चाहिए ?
7. क्या संस्थान में कार्यरत श्रमिकों को एम्बुलेंस की सुविधा एवं आपातकालीन स्थिति में परिवार को भी एम्बुलेंस सुविधा दिये जाने का औचित्य है ? यदि हां तो उसकी क्या योजना होना चाहिए ?
8. क्या संस्थान में कार्यरत श्रमिकों को ई . एल.सी.एल. में वृद्धि में किये जाने का औचित्य है ? यदि हां तो उसकी क्या योजना होना चाहिए ?
एवं उपरोक्त के संबंध में सेवा नियोजक को क्या निर्देश दिये जाना चाहिए?
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम. के. वाष्र्णेय, प्रमुख सचिव.
नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल , दिनांक 24 फरवरी 2016 संशोधित आदेश
क्र. एफ-2-11-2010- साठ. विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 20 जनवरी 2016 में " श्री बृजेन्द्र सिंह सिसोदिया " के स्थान पर " श्री विजेन्द्र सिंह सिसोदिया " पढ़ा जावे .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , कल्पना जैन, अवर सचिव.
737
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 मार्च 2016
भाग 1 ]
वन विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 29 फरवरी 2016
क्रमांक एफ- 25-7 / 2016 / 10-3:: भारतीय वन अधिनियम , 1927 (क्रमांक 16 , सन् 1927 ) की धारा -29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये , राज्य शासन , एतद्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान / उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय- समय पर संशोधित / रूपभेदित किये जायें , के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे । यह वनखण्ड N 23 °35'38.9 " से N 23 ° 36'03.1 " उत्तर अक्षांश तथा E 79 ° 28′50.0 " से E 79 ° 29'41.5 " पूर्व देशांश के बीच स्थित है ।
:: अनुसूची::
दमोह जिला
वनमण्डल
दमोह (सा०) क्रमांक
वनखंड की भूमि का विवरण प्रस्तावित वनखंड का नाम नाम ग्राम का
खसरा क्रमांक
क्षेत्रफल (हे ० में)
भूमि का वर्तमान मद
6 1
2
41.33 1
5 442
4 पहाड़- चट्टान
3 देवरी लीलाधर
बांदो पहाड़ (पूर्व)
तहसील
तेन्दूखेड़ा वन परिक्षेत्र
तेजगढ़
वनखंड की सीमाएं
7
उत्तर मुनारा क्रमांक 2/1 से 13/1 एवं 64 तक प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड से कृत्रिम वन सीमा जो ग्राम देवरी लीलाधर की दक्षिणी सीमा है ।
पूर्व आरक्षित वनखंड क्र. 50 परासई के कक्ष क्रमांक 144 की पश्चिमी सीमा के मुनारा क्रमांक 64 से 58 तक कृत्रिम वन सीमा । दक्षिण मुनारा क्र. 58 से 22/1 एवं 12 तक प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड की कृत्रिम वन सीमा जो ग्राम केवलारी की उत्तरी सीमा है ।
पश्चिम - संरक्षित वनखंड 59 बांदो पहाड़ के कक्ष क्र. पी.एफ. 124 की पूर्वी सीमा के मुनारा क्रमांक 12 से 11 तक एवं मुनारा क्रमांक 11 से 2/ कृत्रिम वन सीमा जो ग्राम तक प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड की कृत्रिम वन सीमा [भाग 1 738
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 मार्च 2016
(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार :-
1. पर्यावरण , वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय , भारत सरकार के आदेश क्रमांक /6 MPC015 / 2012-BHO/ 1281 दिनांक 14.07.2014 पर्यावरण , वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय , भारत सरकार के आदेश क्रमांक/ 6 MPC023 / 2012 - BHO / 1137 दिनांक 11.09.2015 एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय , भारत सरकार के आदेश क्रमांक/6 MPB - 13 /2013 - BHO/ 1073 दिनांक 26.05.2013 में अधिरोपित शर्त के अनुसार क्रमशः कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , दमोह की स्वीकृत परियोजना सिद्धबाबा जलाशय परियोजना में प्रभावित 15.68 हेक्टेयर वनभूमि , बालाकोट जलाशय परियोजना में प्रभावित 22.995 हेक्टेयर वनभूमि तथा रियाना जलाशय परियोजना में प्रभावित 2.05 हेक्टेयर राजस्व वनभूमि (बड़े झाड़ का जंगल) के एवज में प्राप्त कुल 41.33 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 41.33 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर दमोह के आदेश क्रमांक / रा.प्र.क्र. 02-3 / 59 वर्ष 2012-13 दिनांक 16.04.2013 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण ।
2. अन्य कारणों का विवरण:- निरंक
(ख) उपरोक्त भूमि पर राजस्व अधिकारी तहसीलदार तेन्दूखेड़ा, जिला दमोह के प्रमाण- पत्र के आधार पर अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार हैं: - 1. व्यक्तिगत अधिकार:- उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है ।
2. सामुदायिक अधिकार : - उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रमेश कुमार श्रीवास्तव , सचिव.
भोपाल , दिनांक 29 फरवरी 2016
एफ-25-7-2016 - दस- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- 25-7-2016- दस 3, दिनांक 29 फरवरी 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रमेश कुमार श्रीवास्तव , सचिव.
भाग 1 ]
739
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 मार्च 2016
Bhopal , the 29th February 2016
No. F - 25-7 / 2016/ 10-3 :: in exercise of the powers of conferred by section 29 of Indian Forest Act , 1927 (XVI of 1927) , the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the schedule below; subject to the conditions that the existing right of individuals or communities in such forest shall not be abridged or affected in any manner , except in so far as they may be modified by the State Government from time to time . this Forest Block lies between N 23 ° 35'38.9 " to N 23 ° 36'03.1 " North Latitude and E 79 ° 28'50.0 " to E 79 °29'41.5 " East Longitude .
SCHEDULE
- Damoh
District
Forest Division - Damoh (Territorial )
Details of Land Included No.
Khasra No.
Name of Village
Area (Hectare)
Present head of Land
Name of Proposed Forest Block
5
442
41.33
Pahad- Chattan 4
3 Devri Leeladhar
2 BandoPahar (East)
(A) Reason for publication of Notification : -
Tendukhera Tehsil .
Forest Range
Tejgarh
Forest Block Boundaries
6
North
7 Artificial Forest boundary of Proposed Protected forest block from Pillar No. 2/1 to 13/1 and 64 which is southern boundary of village - Devrileeladhar .
East- Artificial Forest boundary from pillar No. 64 to 58 of western boundary of compartment no . RF 144 of reserved forest bolock 50 parasai
South- Artificial forest boundary of Proposed Protected forest block from Pillar no . 58 to 22/1 and 12 which is Northern boundary of village- kavlari
West- Artificial forest boundary from Pillar No. 12 to 11 of Eastern boundary of compartment no . PF 124 and Proposed Artificial Protected forest boundary from pillar no . 11 to 2/1 1. In Accordance with the condition laid down in Ministry of Environment , Forest and Climet change , Govt . of India's order no . 6MPC015 / 2012- BHO/ 1281 dated 14.07.2014 , Ministry of Environment , Forest and Climet change , Govt . of India's order no . 6MPC023 / 2012 - BHO / 1137 dated 11.09.2015 , and Ministry of Environment , Forest and Climet change , Govt. ofIndia's order no.6MPB - 13 /2013 - BHO/ 1073 dated 26.05.2013 and in lieu of [भाग 1 740
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 मार्च 2016
15.68 hectare of affected forest land under the sanctioned project of Sidhhbaba Tank , 22.995 hectare of affected forest land under the sanctioned Project of Balakot Tank , and 2.05 hectare of affected Revenue forest land (Bade Jhad ka Jungle ) under the sanctioned Project Land under the Proposed Project of Riyana Tank of Executive Engineer water Resources Division Damoh , the above mentioned Non forest Land of 41.33 hectare transferred or muted in favour of M.P. Govt . Forest Department by order No. रा.प्र.क्र 2-अ/59 year 2012-13 dated 16.04.2013 of Collector damoh for the purpose of compensatory afforestation .
2. Details of other Resoans - Nil
(B) The khasra Wise details of recorded right on the above land as per report (certificated) of Tahsildar- Tendukhera District Damoh are as under : - 1. Individuals of Right - There are no individual rights on the said land.
2. Communities of Rights - There are no communities right on the said land .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , RAMESH KUMAR SHRIVASTAVA , Secy .
भोपाल , दिनांक 2 मार्च 2016
क्रमांक एफ- 25-2 / 2016 / 10-3:: भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16 , सन् 1927) की धारा -29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये , राज्य शासन, एतद्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान / उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय - समय पर संशोधित / रूपभेदित किये जायें , के अतिरिक्त , किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे । यह वनखण्ड N 23°36'41.2 " से N 23° 37'41.4 " उत्तर अक्षांश तथा E 79°30'54.8 " से 79° 31'13.0 " पूर्व देशांश के बीच स्थित है । E 741 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 मार्च 2016
:: अनुसूची::
जिला
दमोह
तहसील
तेन्दूखेड़ा वनमण्डल
वन परिक्षेत्र
तेजगढ़ दमोह (सा०)
क्रमांक
वनखंड की सीमाएं
वनखंड की भूमि का विवरण
प्रस्तावित वनखंड का नाम
ग्राम का नाम
खसरा क्रमांक
क्षेत्रफल (हे० में)
भूमि का वर्तमान मद
3
4
1
2
5
6
7
1
655
उत्तर
114.35
दिनारी
भैसखार दक्षिण
पहाड़ चट्टान
संरक्षित वनखण्ड 57 भैसखार के कक्ष क्रमांक पी.एफ. 122 की दक्षिणी सीमा के मुनारा क्रमांक, 133/6 से 125/6 तक कृत्रिम वन सीमा
पूर्व- मुनारा क्रमांक 125/6 से 99 तक संरक्षित वनखंड 54 कटंगी के कक्ष क्रमांक पी.एफ. 117 की पश्चिमी कृत्रिम वन सीमा एवं आरक्षित वनखंड 50 परासई के कक्ष क्रमांक आर.एफ. 145 की पश्चिमी सीमा के मुनारा क्रमांक 99 से 89 तक कृत्रिम वन सीमा
दक्षिण - आरक्षिण वनखंड 50 परासई के कक्ष क्र. आर.एफ. 144 की उत्तरी सीमा के मुनारा क्र. 89 से 84 तक कृत्रिम वन सीमा
पश्चिम मुनारा क्रमांक 84 से 12 तक एवं मुनारा क्रमांक 12 से 133/6 तक प्रस्तावित संरक्षित वनखंड की कृत्रिम वन सीमा जो ग्राम दिनारी की राजस्व भूमि (कृषि भूमि) की पूर्वी सीमा हैं ।
(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार: -
1. पर्यावरण , वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय , भारत सरकार के आदेश क्रमांक/6 MPC013/2012 - BHO/ 1280 दिनांक 14.07.2014 पर्यावरण , वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय , भारत सरकार के आदेश क्रमांक/ 6 MPC061 / 2012 - BHO/919 दिनांक 25.04.2014 एवं पर्यावरण , वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश क्रमांक / 6 MPC019/ 2012 -BHO/ 1284 दिनांक 15.07.2014 में अधिरोपित शर्त के अनुसार क्रमशः कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग , दमोह की स्वीकृत परियोजना बांसाकला जलाशय परियोजना में प्रभावित 27.79 हेक्टेयर वनभूमि, करारिया जलाशय परियोजना में प्रभावित 6.95 हेक्टेयर वनभूमि , बडेरा जलाशय परियोजना में प्रभावित 22.10 हेक्टेयर बड़े झाड़ की राजस्व वनभूमि तथा प्रस्तावित पारना जलाशय परियोजना में प्रभावित 55.59 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 114.35 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 114.35 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर दमोह के आदेश क्रमांक / रा.प्र.क्र.02 - अ / 59 वर्ष 2012-13 दिनांक 16.04.2013 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण । 742
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 मार्च 2016
[ भाग 1 2. अन्य कारणों का विवरण:- निरंक
(ख ) उपरोक्त भूमि पर राजस्व अधिकारी तहसीलदार तेन्दूखेड़ा, जिला दमोह के प्रमाण - पत्र के आधार पर अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार हैं: - 1. व्यक्तिगत अधिकार : - उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है । 2. सामुदायिक अधिकार : - उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.
भोपाल , दिनांक 2 मार्च 2016
एफ- 25-2-2016 - दस -3 .- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में , इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- 25-2-2016- दस 3 , दिनांक 2 मार्च 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.
Bhopal , the 2nd March 2016
No. F - 25-2 / 2016/ 10-3 :: in exercise of the powers of conferred by section 29 of Indian Forest Act , 1927 (XVI of 1927 ) , the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the schedule below ; subject to the conditions that the existing right of individuals or communities in such forest shall not be abridged or affected in any manner , except in so far as they may be modified by the State Government from time to time. this Forest Block lies between N 23 ° 36'41.2 " to N 23 ° 37'41.4 " North Latitude and E 79 ° 30'54.8 " to E 79 ° 31'13.0 " East Longitude .
743
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 मार्च 2016
भाग 1 ]
SCHEDULE
District
- Damoh
Tehsil .
Tendukhera Forest Division - Damoh (Territorial ) Forest Range
Tejgarh Details of Land Included
Forest Block Boundaries
Khasra No.
Name of Village
Area (Hectare)
No. Nameof Proposed Forest Block
Present head of Land
1
3 Dinari
5 655
6 114.350
4 Pahad Chattan
2 Bhaiskhar (South)
7 North Artificial Forest boundary form pillar No. 133/6 to 125/6 of compartment no. PF - 122 of protected forest block 57 Bhaiskhar .
East Artificial Western forest boundary of compartment no . PF - 117 of protected forest block 54 katangi from pillar No. 125/6 to 99 and artificial forest boundary from pillar no . 99 to 89 of western boundary of RF 145 of reserved forest block 50 parasai
South Artificial forest boundary form Pillar No. 89 to 84 of Northern boundary of compartment no . RF 144 of reserved forest block 50 parasai .
West Artificial forest boundary of Proposed protected forest block form Pillar no . 84 to 12 and 12 to 133/6 which is Eastern boundary of revenue land ( agriculture land) of village Dinari .
(A) Reason for publication of Notification : -
1. in Accordance with the condition laid down in Ministry of Environment , Forest and Climet change , Govt of India's order no . 6MPC013/2012- BHO/ 1280 dated 14.07.2014 , Ministry of Environment , Forest and Climet change , Govt of India's order no . 6MPC061 /2012 - BHO/ 919 dated 25.04.2014 and Ministry of Environment , Forest and Climet change , Govt of India's order no . 6MPC019 /2012 - BHO/ 1284 dated 15.07.2014 and in lieu of 27.79 hectare of affected forest land under the sanctined project of Bansakala Tank , 6.95 hectare of affected forest land under the sanctioned Project of Karariya Tank , 22.10 hectare of affected Revenue forest land (Bade Jhad ka Jungle) under the sanctioned Project of Badera Tank , and 55.59 hectare of affected forest Land under the Proposed Project of Parna Tank of Executive Engineer water Resources Division Damoh, the above mentioned Non forest Land of 114.35 hectare transferred or muted in favour of M.P. Govt , Forest Department by order No. रा.प्र.क्र 2-अ/59 year 2012-13 dated 16.04.2013 of Collector damoh for the purpose of compensatory afforestation .
2. Details of other Resoans - Nil
(B ) The khasra Wise details of recorded right on the above land as per report (certificated) of Tahsildar- Tendukhera District Damoh are as under: - 1. Individuals of Right - There are no individual rights on the sais land .
2. Communities of Rights - There are no communities right on the said land .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh ,
RAMESH KUMAR SHRIVASTAVA , Secy.
[भाग 1 744
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 मार्च 2016
भोपाल , दिनांक 2 मार्च 2016
क्रमांक एफ-25-4 / 2016 / 10-3:: भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16 , सन् 1927) की धारा -29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये , राज्य शासन, एतद्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान / उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय- समय पर संशोधित / रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे । यह वनखण्ड N 26 ° 27'3.500 " से N 26°26'48.100 " , उत्तर अक्षांश तथा E 78 ° 47′24.844 " से E 78 °47'3.100 " पूर्व देशांश के बीच स्थित है ।
:: अनुसूची::
मेहगांव
तहसील
भिण्ड
जिला
भिण्ड
वन परिक्षेत्र
भिण्ड
वनमण्डल
वनखंड की सीमाएं वनखंड की भूमि का विवरण
क्रमांक
खसरा क्रमांक
ग्राम का नाम
क्षेत्रफल (हे० में) .
प्रस्तावित वनखंड का नाम
भूमि का वर्तमान मद
7
6
5
4
3
2
1
1
6.710 8.622
उत्तर प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 1 से 2 तक की कृत्रिम वन सीमा ।
888 889
भारौली खुर्द
भारौली खुर्द
पूर्व प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 2 से 3 तक की कृत्रिम वन सीमा । चरनोई शासकीय राजस्व भूमि
दक्षिण प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 3 से 4 तक की कृत्रिम वन सीमा रेखा ।
15.332
पश्चिम प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 4 से 1 तक की कृत्रिम वन सीमा ।
योग
(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार : -
1. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय , भारत सरकार के आदेश क्रमांक 8C/ 19 / 2001 /FCW/ 1589 दिनांक 11.09.2014 में अधिरोपित शर्त के अनुसार रेल्वे विभाग ग्वालियर की स्वीकृत परियोजना गुना - इटावा बड़ी रेल लाईन निर्माण में प्रभावित 14.646 हेक्टेयर वनभूमि के बवज में प्राप्त कुल 15.332 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 15.332 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर , भिण्ड के आदेश क्रमांक /145 / 97-98 / बी 121 दिनांक 23.12.1998 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण । 745
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 मार्च 2016
भाग 1 ]
2. अन्य कारणों का विवरण:- निरंक
(ख) उपरोक्त भूमि पर राजस्व अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी, मेंहगांव जिला भिण्ड के प्रतिवेदन क्रमांक / क्यू 1 दिनांक 05.01.2016 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार हैं: -
1. व्यक्तिगत अधिकार:- निरंक
2. सामुदायिक अधिकार : - निरंक
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.
भोपाल , दिनांक 2 मार्च 2016
एफ- 25-4-2016- दस- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- 25-4-2016- दस 3 , दिनांक 2. मार्च 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.
Bhopal , the 2nd March 2016
No. F - 25-4/ 2016/ 10-3 :: in exercise of the powers of conferred by section 29 of Indian Forest Act , 1927 (XVI of 1927) , the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the schedule below; subject to the conditions that the existing right of individuals or communities in such forest shall not be abridged or affected in any manner , except in so far as they may be modified by the State Government from time to time . This Forest Block lies between N 26 °27'3.500 " to N 26°26'48.100 " North Latitude and E 78 ° 47'24.844 " to E 78 ° 47'3.100 " East Longitude.
746
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 मार्च 2016
[भाग 1
SCHEDULE
Tehsil .
Menhgaon Bhind
District
Bhind Bhind
Forest Range
Forest Division
Forest Block Boundaries Details of Land Included
No.
Khasra No.
Area (Hectare)
Name of Village
Present head of Land
Name of Proposed Forest Block
7
4
6
5
North -
6.710
888
1
8.622
889
3 Bharauli Khurd
Artificial Forest boundary from Pillar No. 1 to pillar no . 2 ofproposed forest block.
2 Bharauli Khurd
East-
charnoi (Govt. land)
Artificial Forest boundary from Pillar No. 2 to 3 ofproposed forest block .
South - Artificial Forest boundary from Pillar No. 3 to 4ofproposed forest block .
West-
15.332
Total
Artificial Forest boundary line from Pillar No. 4to 1 of proposed forest block.
(A) Reason for publication of Notification : -
1. In Accordance with the condition laid down in Ministry of Environment, Forest and Climet change , Govt . of India's order no . 8C/ 19 /2001/FCW/ 1589 dated 11.09.2014 and in lieu of 14.646hectare of affected forest land under the sanctioned project of construction of Guna- Etava Rail Line of Railway Deptt. Gwalior , the above mentioned non forest land of 15.332 hectare transferred or muted in favour of M.P. Govt . , Forest Department by Collector , Bhind order No.145/97-98 /B 121 dated 23.12.1998 for the purpose of compensatory afforestation in to be declared as Protected forest .
2. Details of other Resoans - Nil
(B) The khasra Wise details of recorded right on the above land as per report No. /Q- 1 dated 05-01-2015 of office of the SDM menhgaon ( Bhind) are as under : -
1. Individuals of Right - Nil
2. Communities of Rights - Nil
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh ,
RAMESH KUMAR SHRIVASTAVA , Secy.
747
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 मार्च 2016
भाग 1 ]
भोपाल , दिनांक 2 मार्च 2016
क्रमांक एफ- 25-5 / 2016 / 10-3:: भारतीय वन अधिनियम , 1927 (क्रमांक 16 , सन् 1927) , की धारा -29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य शासन , एतद्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान / उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय - समय पर संशोधित / रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त , किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे । यह वनखण्ड N 25 ° 26'41.320 " से N 25 °26'46.712 " उत्तर अक्षांश तथा E 77° 05'13.690 " से E 77 ° 05'30.489 " पूर्व देशांश के बीच स्थित है ।
:: अनुसूची::
जिला
श्योपुर
वनमण्डल
मेहगांव तहसील
कराहल वन परिक्षेत्र
सामान्य वनमण्डल, श्योपुर
क्रमांक
वनखंड की भूमि का विवरण प्रस्तावित वनखंड का नाम
ग्राम का नाम
खसरा क्रमांक
क्षेत्रफल (हे० में)
भूमि का वर्तमान मद
4
5
6
3
2
1
3.703
76 1 कानरखेड़ा
चरनोई
कानरखेड़ा प.ह.न. 29
3.703
योग (क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार :-
वनखंड की सीमाएं
7
उत्तर मुनारा क्रमांक 01 से 02 तक की कृत्रिम वन सीमा ।
पूर्व- मुनारा क्रमांक 02 से 03 ( खिरखिरी वनमण्डल की उत्तरी सीमा पर) कृत्रिम वनसीमा ।
दक्षिण मुनारा क्रमांक 03 से 04 (खिरखिरी वनमण्डल की उत्तरी सीमा पर )
पश्चिम मुनारा क्रमांक 04 (खिरखिरी वनमण्डल की उत्तरी सीमा पर) से मुनारा क्रमांक 01 तक कृत्रिम वन सीमा ।
1. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय , भारत सरकार के आदेश क्रमांक 06- MPB /070 /2009 - BHO/926 दिनांक 16.04.2009 में अधिरोपित शर्त के अनुसार म ०प्र ० रोड डेव्हलेपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, ग्वालियर की स्वीकृत परियोजना श्योपुर - शिवपुरी मार्ग पर पुल / पुलिया निर्माण में प्रभावित 1.123 हेक्टेयर एवं आदेश क्रमांक 06- MPC/ 076/2011 - BHO/266 दिनांक 09.02.2012 में अधिरोपित शर्त के अनुसार म.प्र. लोक निर्माण (सेतु निर्माण) संभाग , ग्वालियर की स्वीकृत परियोजना गोरस - टेटरा मार्ग [भाग 1 748
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 मार्च 2016
पर पुल / पुलिया निर्माण में प्रभावित 1.60 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 3.703 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 3.703 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर जिला श्योपुर के आदेश क्रमांक 06 / 09-10 / अ -19 (3) दिनांक 17.02.2010 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण ।
2. अन्य कारणों का विवरण:- निरंक
(ख) उपरोक्त भूमि पर राजस्व अधिकारी तहसीलदार कराहल के प्रतिवेदन क्रमांक / 939 दिनांक 13.05.2010 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार हैं:-
1. व्यक्तिगत अधिकार:- निरंक
2. सामुदायिक अधिकार : - निरंक
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.
भोपाल , दिनांक 2 मार्च 2016
एफ- 25-5-2016 - दस -3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में , इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-5-2016- दस 3 , दिनांक 2 मार्च 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रमेश कुमार श्रीवास्तव , सचिव.
Bhopal , the 2nd March 2016
No. F - 25-5 / 2016/ 10-3 :: in exercise of the powers of conferred by section 29 of Indian Forest Act , 1927 (XVI of 1927) , the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the schedule below; subject to the conditions that the existing right of individuals or communities in such forest shall not be abridged or affected in any manner , except in so far as they may be modified by the State Government from time to time . This Forest Block lies between N 25 ° 26'41.320 " to N 25 ° 26'46.712 " North Latitude and E 77 ° 05'13.690 " to E 77 ° 05'30.489 " East Longitude .
749
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 मार्च 2016
भाग 1 ]
SCHEDULE
District
Tehsil .
Bhind
Menhgaon
Bhind Bhind
Forest Division
Forest Range
Forest Block Boundaries Details of Land Included
Khasra No.
Area (Hectare)
Name of Village
Present head of Land
No. Name of Proposed Forest Block
4
7
3
5
2
6
3.703
1
North -
Charmoi 76
Kanar Kheda
Pillar No. 1 to . 2 Artificial forest block boundary.
Ρ.Η.Ν.
East-
Kanar Kheda 29
Pillar No. 2 to 3 ( on northen forest block boundary of Khirkhiri ) Artificial forest block boundary.
South Pillar No. 3 to 4 ( on northen forest block boundary) ofKhirkhiri
West-
3.703
Pillar No. 4 ( on northen forest block boundary) to pillar no . 1 Artificial forest blockboundary .
Total
(A) Reason for publication of Notification : -
1. In Accordance with the condition laid down in Ministry of Environment , Forest and Climet change , Govt . of India's order no . 06 - MPB/070 /2009- BHO- / 926 dated 16.04.2009 Construction of bridge/culverts on Sheopur- Shivpur Road of M.P.R.D.C. Ltd. Gwalior, in lieu of 1.123 hactare of affected forest land under the sanctioned project & order no . 06- MPC/076/ 2011 - BHO/266 dated 09.02.2012 in lieu of 1.60 hectare of affected forest land under the sanctioned project of Construction of bridge/ culverts on Goras - Tetara Road of and M.P. PWD ( Bridge construction) Gwalior the above Department by order No. 06/09-10/A - 19 (3 ) dated 17.02.2010 of Collector Distt . Sheopur for the purpose of compensatory afforestation 2. Details of other Resoans - Nil
(B) The khasra Wise details of recorded right on the above land as per report No. 939 dated 13.05.2010 of Tahsildar , Karahal are as under : -
1. Individuals Right - Nil
2. Communities Rights - Nil
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh ,
RAMESH KUMAR SHRIVASTAVA , Secy.
750
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 मार्च 2016
[भाग 1
भोपाल, दिनांक 3 मार्च 2016
क्रमांक एफ- 25-6 / 2016 / 10-3:: भारतीय वन अधिनियम , 1927 (क्रमांक 16 , सन् 1927 ), की धारा -29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य शासन , एतद्द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान / उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय - समय पर संशोधित / रूपभेदित किये जायें , के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे । यह वनखण्ड N 21 ° 40′21.300 " से N 21 °40'34.800 " उत्तर अक्षांश तथा E 78 °50′46.500 " से E 78 ° 50'54.500 " पूर्व देशांश के बीच स्थित है ।
:: अनुसूची::
जिला
सौंसर
तहसील
छिन्दवाड़ा
वनमण्डल
वन परिक्षेत्र
कन्हान दक्षिण छिन्दवाड़ा
क्रमांक
वनखंड की भूमि का विवरण
वनखंड की सीमाएं
ग्राम का
प्रस्तावित वनखंड का नाम नाम
खसरा क्रमांक
क्षेत्रफल (हे० में)
भूमि का वर्तमान मद
3
4
1
2
5
6
7
1
8.290
करमाकड़ी चरनोई
करमाकड़ी
22/1
उत्तर मुनारा क्रमांक 3 से 1 तक की कृत्रिम वन सीमा ।
पूर्व मुनारा क्रमांक 1 से 8 तक की कृत्रिम वन सीमा ।
दक्षिण मुनारा क्रमांक 8 से 6 तक की कृत्रिम वन सीमा ।
पश्चिम मुनारा क्रमांक 6 से 3 तक की कृत्रिम वन सीमा ।
योग 8.290
(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार :-
1. पर्यावरण , वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय , भारत सरकार के आदेश क्रमांक / 6- MPC007/2004 - BHO/ 186 दिनांक 27.01.2005 एवं आदेश क्रमांक / 6- MPC007/ 2004 -BHO/201 दिनांक 16.01.2009 में अधिरोपित शर्त के अनुसार कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग, छिन्दवाड़ा की स्वीकृति परियोजना , ढोकडोह जलाशय में प्रभावित 8.290 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 8.290 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 8.290 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर छिन्दवाड़ा के आदेश क्रमांक / 13 / अ-19(3 ) / 2007-08 दिनांक 31.03.2008 से हस्तांतरित अथवा नामांकित किये जाने के कारण । 751 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 मार्च 2016
2. अन्य कारणों का विवरण:- निरंक
(
ख) उपरोक्त भूमि पर राजस्व अधिकारी तहसीलदार सौंसर, जिला छिन्दवाड़ा के प्रमाण -पत्र के आधार पर अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-
1. व्यक्तिगत अधिकार : - उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है । 2. सामुदायिक अधिकार:- उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रमेश कुमार श्रीवास्तव , सचिव.
भोपाल , दिनांक 3 मार्च 2016
एफ- 25-6-2016 - दस- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- 25-6-2016- दस 3 , दिनांक 3 मार्च 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.
Bhopal , the 3rd March 2016
No. F - 25-6/2016/ 10-3 :: in exercise of the powers of conferred by section 29 of Indian Forest Act , 1927 (XVI of 1927) , the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the schedule below; subject to the conditions that the existing right of individuals or communities in such forest shall not be abridged or affected in any manner , except in so far as they may be modified by the State Government from time to time . This Forest Block lies between 21 ° 40'21.300 " to N 21 °40'34.800 " North Latitude and E 78 ° 50'46.500 " to E 78 ° 50'54.500 " East Longitude.
752
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 मार्च 2016
SCHEDULE
Tehsil .
- Chhindwara
Menhgaon District
Kanhan
Forest Range
Forest Division - South Chhindwara Division
Forest Block Boundaries Details of Land Included
No.
Khasra No.
Area (Hectare)
Name of Village
Present head of Land
Nameof Proposed Forest Block
7.
6
5
8.290
North -
22/1
3 Karmakari
Artificial forest boundary form Pillar No. 3 4 Charnoi
2 1 Karamakari
to 1 .
East- Artificial forest boundary form Pillar No. 1 to 8 .
South - Artificial forest boundary form Pillar No. 8 to 6.
West- Artificial forest boundary form Pillar No. 36 to 3 .
Total 8.290
(A) Reason for publication of Notification : -
1. In Accordance with the condition laid down in Ministry of Environment , Forest and Climet change , Govt. of India's order no . 6 - MPC 007/2004 BHO/ 186 dated 27.01.2005 & order no . 6 - MPC 007/2004 BHO/201 dated 16.01.2009 & in lieu of 8.290 hectare of affected forest land under the sanctioned project of Dhokdoh Tank of Executive Engineer , water Resources Division Chhindwara, the above mentioned Non Forest Land of 8.290 hectare Transferred or muted in favour of M.P. Govt . Forest Department by order No./13/3/19(3)/2008-09 dated 31.03.2008 of Collector Chhindwara for the purpose of compensatory afforestation .
2. Details of other Resoans - Nil
(B) The khasra Wise details of recorded right on the above land as per report of Tahsildar , Sausar , District Chhindwara are as under: -
1. Individuals Right - There are no individual rights on the said land .
2. Communities Rights - There are no communities rights on the said land .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh ,
RAMESH KUMAR SHRIVASTAVA , Secy.
753
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 मार्च 2016
भाग 1 ]
राजस्व विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 9 मार्च 2016
सूचना
क्र. एफ 6-2-2013 - सात -3 ( पार्ट ) .- राज्य सरकार द्वारा लिए गए निर्णय अनुसार राज्य सरकार, एतद्वारा , नीचे दी गई अनुसूची के स्तम्भ ( 3 ) में दर्शाई तहसीलों को सूखा प्रभावित मानती है, और वृहद प्रचार एवं सर्वसाधारण की जानकारी हेतु यह सूचना प्रकाशित की जाती है :-
अनुसूची
तहसील का नाम
(3)
क्रमांक (1)
जिले का नाम (2)
1
खरगोन
1. खरगोन, 2. भगवानपुरा
2
होशंगाबाद
1. सिवनी मालवा , 2. इटारसी, 3. होशंगाबाद, 4. बाबई, 5. सोहागपुर ,
6. पिपरिया, 7. बनखेड़ी, 8. डोलरिया.
3
बड़वानी
1. बड़वानी, 2. पानसेमल
4
1. कराहल
श्योपुर
तहसीलें-13
कुल योग जिले -04
NOTICE
No. F 6-2-2013 - VII- 3 (part ) . On the basis of Scanty rains & Rabi reports (Average of Rabi sowing reports ) the State Government hereby , recognizes the following Tehsils drought affected as shown in column in (3 ) of Schedule given below . This notice is published for vide publicity and information to general public at large :-
SCHEDULE
Name of District
(2)
Name of Tehsils (3)
Sl . No. (1)
1
1. Khargone , 2. Bhagwanpura
Khargone
2
Hoshangabad
1. Seoni Malwa , 2. Itarsi , 3. Hoshangabad , 4. Babai
5. Sohagpur , 6. Pipariya , 7. Bankhedi , 8. Dolriya.
3
Badwani
1. Badwani , 2. Pansemal
4
1. Karahal
Sheopur
Total Districts -04
Tehsils- 13
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. सिंह, प्रमुख सचिव.
754
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 मार्च 2016
कार्यालय, कलेक्टर, जिला मन्दसौर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
मन्दसौर, दिनांक 10 फरवरी 2016
प्रारंभिक सूचना
क्र. 279-80-15-16 - प्र.क्र. 04-अ-82-15-16.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक ( 1 ) में टकरावद से देवरी हरिपुरा पहुंच मार्ग निर्माण योजना ( पूरक प्रकरण ) में ग्राम देवरी , तहसील शामगढ़ की भूमि मार्ग निर्माण के लिये आवश्यकता है वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची ( 2 ) में उल्लेखित है.
अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्र. 30 सन् 2013) की धारा 11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची ( 2 ) की भूमि की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है:-
अनुसूची ( 1 )
ग्राम- देवरी
विवरण
स.
क्र.
(2)
(1)
1
देवरी
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा ( हे. में )
असिंचित कुल सिंचित (3)
(4) (5) 0.030
0.760 0.790 0.030
0.760 0.790 कुल योग
अनुसूची ( 2 )
टकरावद से देवरी हरिपुरा पहुंच मार्ग
खसरा नम्बर
स. क्र.
प्रभावित कृषक का नाम
(2)
(3)
(1)
ग्राम- देवरी
73 1 अमरसिंह पिता नाथुसिंह सो. रा.
68/7
2 बद्रीसिंह पिता मांगीलाल राजाबाई बेवा
मांगीलाल सो. रा .
98
3 हरिसिंह पिता उकारसिंह सो. रा .
241
4 शंकरसिंह पिता भंवरसिंह सो. रा . ( अहस्तांतरणीय )
127/1
5 श्यामसिंह पिता हुकमसिंह बड़वा
127/2
6 गोपालसिंह पिता बद्रीलाल बड़वा
प्रभावित भूमि कुल भूमि
असिंचित कुल
सिंचित
का रकबा
(4)
(6) (7)
(5)
0.180 3.040 0.000
0.180
0.140
0.000
0.650
0.140
0.000
0.140 0.720
0.140
0.140 0.140 2.000 0.000
0.000
0.160 0.160 0.210
0.200 0.030
0.760 0.790 योग 6.820 0.030
नोट. - भूमि का नक्शा ( प्लान ) निरीक्षण , भू- अर्जन अधिकारी , उपखण्ड गरोठ के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, स्वतंत्र कुमार सिंह , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
755
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 मार्च 2016
भाग 1 ]
विभाग प्रमुखों के आदेश
कार्यालय , कलेक्टर, जिला देवास , मध्यप्रदेश
देवास , दिनांक 15 जनवरी 2016
क्र. 75- सा- 2-2016.- सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग -2 के अनुक्रमांक 4 नियम 8 तथा मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एफ-322-1999-1-4, भोपाल दिनांक 30 मार्च 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, मैं, आशुतोष अवस्थी, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जिला देवास वर्ष 2016 हेतु देवास जिले की सीमा क्षेत्र हेतु उनके सम्मुख दर्शाई गई तिथियों के लिये निम्नानुसार 03 स्थानीय अवकाश घोषित करता हूं:-
अ. क्र. त्यौहार/स्थानीय अवकाश का नाम
(2)
(1)
अवकाश का क्षेत्र (5)
वार (4)
दिनांक (3)
सोमवार
28 मार्च 2016
1
रंगपंचमी
2
भुजरिया ( भाद्रपद कृष्ण)
सम्पूर्ण जिला
19 अगस्त 2016
सम्पूर्ण अनुभाग क्षेत्र खातेगांव शुक्रवार
05 सितम्बर 2016
3
गणेश चतुर्थी
सोमवार
देवास , सोनकच्छ सम्पूर्ण अनुभाग क्षेत्र तहसील कन्नौद क्षेत्र. तहसील सतवास क्षेत्र
16 सितम्बर 2016
4
अनंत चर्तुदशी का दूसरा दिन 5
महानवमी
शुक्रवार
सोमवार
10 अक्टूबर 2016
6
गोवर्धन पूजा
बागली, सम्पूर्ण अनुभाग क्षेत्र तहसील कन्नौद क्षेत्र.
सोमवार
31 अक्टूबर 2016
(दीपावली का दूसरा दिन ) .
7
भाईदूज
उपरोक्त स्थानीय अवकाश कोषागारों/उप कोषागारों एवं बैंकों पर लागू नहीं होंगे.
सोनकच्छ, बागली सम्पूर्ण अनुभाग क्षेत्र.
मंगलवार
1 नवम्बर 2016
देवास, खातेगांव सम्पूर्ण अनुभाग क्षेत्र. तहसील सतवास क्षेत्र.
आशुतोष अवस्थी, कलेक्टर.
श्रमायुक्त कार्यालय , मध्यप्रदेश
518 , न्यू मोती बंगला , एम.जी. रोड, इन्दौर
इन्दौर, दिनांक 16 फरवरी 2016
क्र. 1-2 - नवम- ( 1 ) 86.- मैं, के. सी. गुप्ता, श्रम आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन के श्रम विभागीय आदेश क्रमांक 473-7258 -सोलह, दिनांक 24 जनवरी , 1961 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, एतद्वारा , मध्यप्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 1958 (क्रमांक 25 सन् 1958 ) की धारा 40 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत निम्न सारणी के स्तंभ क्रमांक ( 2 ) में दर्शाये गये श्रम निरीक्षक को इसी सारणी के स्तंभ क्रमांक ( 3 ) में दर्शाये गये स्थानीय क्षेत्रों के लिये " निरीक्षक " नियुक्त करता हूं. :-
निरीक्षक का नाम क्रमांक
(2)
(1)
1
श्री आशुतोष शर्मा 2
श्री पंकज कोरी 3
श्री राकेश ठाकरे 4
श्रीमती श्रेया झा 5
कुमारी अंजना राय 6
श्री नवनीत कुमार पाण्डेय सारणी
अधिकार क्षेत्र
(3)
पदस्थापना के कार्यालय में स्थित स्थानीय क्षेत्रों एवं उसमें स्थित सभी प्रकार के संस्थानों तथा श्रमायुक्त द्वारा अधिकृत किये जाने पर अन्य क्षेत्रों के लिये किन्तु यह क्षेत्राधिकार म. प्र. दुकान एवं स्थापना ( संशोधन ) अधिनियम , 2014 की धारा 41 ( 3 ) के अध्यधीन होगा.
के. सी. गुप्ता, श्रमायुक्त.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 मार्च 2016
756
राज्य शासन के आदेश
राजस्व विभाग
कार्यालय , कलेक्टर, जिला पन्ना , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
पन्ना, दिनांक 28 जनवरी 2016
प्र. क्र. 053 - अ- 82 - वर्ष 2015-16.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30, सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
तहसील
नगर/ग्राम
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(3)
(4) (2)
(1)
पन्ना देवेन्द्रनगर गौरा
निजी भूमि 2.900 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.163 है . कुल रकबा 3.063 है.
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.
बरबीरा तालाब योजना अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शिवनारायण सिंह चौहान, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला जबलपुर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
जबलपुर , दिनांक 18 फरवरी 2016
प्र. क्र. 11 - अ- 82-2014-15 - भू.अ.. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित को उक्त भूमि के संबंध में धारा ( 12 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.
चूंकि धनेटा- राखी- सहजपुर मार्ग के पूर्ण उपयोग के लिए सहजपुर बायपास का निर्माण आवश्यक है एवं इस हेतु निजी भूमि का अर्जन किया जाना अतिआवश्यक है अतः इस कारण अधिनियम की धारा 4 के तहत् सामाजिक समाघात निर्धारण की आवश्यकता नहीं है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
जिला तहसील
भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा
(हे. में)
(3)
(4) (2)
(1)
1.00
सहजपुर,
जबलपुर शहपुरा
प.ह.नं. 49/57
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
सहजपुर बायपास के निर्माण हेतु.
अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन
पाटन.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं सक्षम प्राधिकारी भू- अर्जन पाटन एवं संभागीय प्रबंधक, म.प्र. रोड डेव्लपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, जबलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एस.एन. रूपला, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
757
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 मार्च 2016
भाग 1 ]
कार्यालय, कलेक्टर, जिला टीकमगढ़, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
टीकमगढ़ , दिनांक 29 फरवरी 2016
प्र. क्र. 5 - अ - 82-2015-16- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिए गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30, सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का उपयोग करने के लिए प्राधिकृत करता हूं. चूंकि उक्त बानसुजारा बांध का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का वर्णन
ग्राम
जिला तहसील
लगभग अर्जित रकबा (हे. में)
(3)
(2)
(4) (1)
मैरोन
35.721 टीकमगढ़ टीकमगढ़
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
बानसुजारा बांध अंतर्गत डूब क्षेत्र में आने वाली अतिरिक्त भूमि का भू-अर्जन.
कार्यपालन यंत्री, बानसुजारा बांध , जल संसाधन संभाग , टीकमगढ़ (म. प्र.) .
(2) भूमि का नक्शा एवं प्लान अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी, टीकमगढ़ के कार्यालय में देखे जा सकते हैं.
( 3) भूमि का नक्शा एवं प्लान कार्यपालन यंत्री, बानसुजारा बांध जल संसाधन संभाग टीकमगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 06 - अ- 82-2015-16- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिए गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30, सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का उपयोग करने के लिए प्राधिकृत करता हूं. चूंकि उक्त बानसुजारा बांध का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का वर्णन
तहसील
ग्राम
जिला
लगभग अर्जित रकबा (हे. में)
(4) (2)
(1)
66.791 टीकमगढ़ टीकमगढ़
(3) सूड़ा धरमपुरा.
(2)
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री, बानसुजारा बांध , जल संसाधन संभाग , टीकमगढ़ (म. प्र. ) .
बानसुजारा बांध अंतर्गत डूब क्षेत्र में आने वाली अतिरिक्त भूमि का भू-अर्जन.
भूमि का नक्शा एवं प्लान अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , टीकमगढ़ के कार्यालय में देखे सकते हैं.
(3) भूमि का नक्शा एवं प्लान कार्यपालन यंत्री , बानसुजारा बांध जल संसाधन संभाग टीकमगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 मार्च 2016
758
प्र. क्र. 07- अ- 82-2015-16- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिए गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 ( क्रमांक 30 , सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का उपयोग करने के लिए प्राधिकृत करता हूं. चूंकि उक्त बानसुजारा बांध का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का वर्णन
ग्राम
तहसील
जिला
लगभग अर्जित रकबा (हे. में) (2)
(4)
(3)
(1)
74.467 टीकमगढ़ पुरैनिया
टीकमगढ़
(2)
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, बानसुजारा बांध , जल संसाधन संभाग , टीकमगढ़ (म. प्र.) .
बानसुजारा बांध अंतर्गत डूब क्षेत्र में आने वाली अतिरिक्त भूमि का भू-अर्जन.
भूमि का नक्शा एवं प्लान अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , टीकमगढ़ के कार्यालय में देखे जा सकते हैं.
(3) भूमि का नक्शा एवं प्लान कार्यपालन यंत्री, बानसुजारा बांध जल संसाधन संभाग टीकमगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 08 - अ - 82-2015-16- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिए गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 ( क्रमांक 30, सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का उपयोग करने के लिए प्राधिकृत करता हूं. चूंकि उक्त बानसुजारा बांध का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का वर्णन
तहसील
ग्राम
जिला
लगभग अर्जित रकबा (हे. में) (2)
(3)
(4) (1)
68.182 टीकमगढ़ टीकमगढ़ डूड़ाटौरा
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, बानसुजारा बांध , जल संसाधन संभाग , टीकमगढ़ (म. प्र. ).
बानसुजारा बांध अंतर्गत डूब क्षेत्र में आने वाली अतिरिक्त भूमि का भू-अर्जन.
(2) भूमि का नक्शा एवं प्लान अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी , टीकमगढ़ के कार्यालय में देखे जा सकते हैं.
(3) भूमि का नक्शा एवं प्लान कार्यपालन यंत्री, बानसुजारा बांध जल संसाधन संभाग टीकमगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.
759
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 मार्च 2016
भाग 1 ]
प्र. क्र. 09- अ- 82-2015-16-भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिए गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30, सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का उपयोग करने के लिए प्राधिकृत करता हूं. चूंकि उक्त बानसुजारा बांध का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का वर्णन
ग्राम
तहसील
जिला
लगभग अर्जित रकबा (हे. में)
(4) (2)
(3)
(1)
12.690 टीकमगढ़ टीकमगढ़ गांपालपुरा
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री, बानसुजारा बांध, जल संसाधन संभाग, टीकमगढ़ (म. प्र. ).
बानसुजारा बांध अंतर्गत डूब क्षेत्र में आने वाली अतिरिक्त भूमि का भू-अर्जन.
(2) भूमि का नक्शा एवं प्लान अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , टीकमगढ़ के कार्यालय में देखे जा सकते हैं.
(3) भूमि का नक्शा एवं प्लान कार्यपालन यंत्री , बानसुजारा बांध जल संसाधन संभाग टीकमगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है .
प्र. क्र. 10 - अ- 82-2015-16- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिए गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30, सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का उपयोग करने के लिए प्राधिकृत करता हूं. चूंकि उक्त बानसुजारा बांध का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का वर्णन
तहसील
ग्राम
जिला
लगभग अर्जित रकबा (हे. में)
(3)
(4) (2)
(1)
18.378 टीकमगढ़ टीकमगढ़
सुजारा
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री , बानसुजारा बांध , जल संसाधन संभाग , टीकमगढ़ (म. प्र. ).
बानसुजारा बांध अंतर्गत डूब क्षेत्र में आने वाली अतिरिक्त भूमि का भू-अर्जन .
(2) भूमि का नक्शा एवं प्लान अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , टीकमगढ़ के कार्यालय में देखे जा सकते हैं.
(3) भूमि का नक्शा एवं प्लान कार्यपालन यंत्री, बानसुजारा बांध जल संसाधन संभाग टीकमगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.
760
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 मार्च 2016
प्र. क्र. 11 - अ- 82-2015-16- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिए गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30, सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का उपयोग करने के लिए प्राधिकृत करता हूं. चूंकि उक्त बानसुजारा बांध का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
लगभग अर्जित रकबा (हे. में)
(3)
(4) (1) (2)
56.586
रामनगर
टीकमगढ़ टीकमगढ़
(2)
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
बानसुजारा बांध अंतर्गत डूब क्षेत्र में आने वाली अतिरिक्त भूमि का भू-अर्जन.
कार्यपालन यंत्री , बानसुजारा बांध , जल संसाधन संभाग , टीकमगढ़ (म. प्र.) .
भूमि का नक्शा एवं प्लान अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , टीकमगढ़ के कार्यालय में देखे जा सकते हैं.
(3) भूमि का नक्शा एवं प्लान कार्यपालन यंत्री, बानसुजारा बांध जल संसाधन संभाग टीकमगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 12 - अ-82-2015-16- भू-अर्जन . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिए गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 (क्रमांक 30, सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का उपयोग करने के लिए प्राधिकृत करता हूं. चूंकि उक्त बानसुजारा बांध का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का वर्णन
ग्राम
तहसील
जिला
लगभग अर्जित रकबा (हे. में)
(4) (1) (2)
18.672 टीकमगढ़
टीकमगढ़
(3) धर्मपुरा (विलरऊ)
(2)
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, बानसुजारा बांध , जल संसाधन संभाग , टीकमगढ़ (म. प्र.) .
बानसुजारा बांध अंतर्गत डूब क्षेत्र में आने वाली अतिरिक्त भूमि का भू-अर्जन.
भूमि का नक्शा एवं प्लान अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी , टीकमगढ़ के कार्यालय में देखे जा सकते हैं.
(3) भूमि का नक्शा एवं प्लान कार्यपालन यंत्री, बानसुजारा बांध जल संसाधन संभाग टीकमगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.
761
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 मार्च 2016
भाग 1 ]
प्र. क्र. 13 - अ- 82-2015-16- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिए गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 , सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का उपयोग करने के लिए प्राधिकृत करता हूं. चूंकि उक्त बानसुजारा बांध का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का वर्णन
ग्राम
तहसील
जिला
लगभग अर्जित रकबा (हे. में) (2)
(3)
(4) (1)
24.872
दरगुवॉ
टीकमगढ़ टीकमगढ़
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री , बानसुजारा बांध , जल संसाधन संभाग , टीकमगढ़ (म. प्र. ) .
बानसुजारा बांध अंतर्गत डूब क्षेत्र में आने वाली अतिरिक्त भूमि का भू-अर्जन .
(2) भूमि का नक्शा एवं प्लान अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , टीकमगढ़ के कार्यालय में देखे जा सकते हैं.
(3) भूमि का नक्शा एवं प्लान कार्यपालन यंत्री , बानसुजारा बांध जल संसाधन संभाग टीकमगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 14- अ-82-2015-16- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिए गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30, सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का उपयोग करने के लिए प्राधिकृत करता हूं. चूंकि उक्त बानसुजारा बांध का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का वर्णन
ग्राम
जिला तहसील
लगभग अर्जित रकबा (हे. में)
(4) (1) (2)
54.846 टीकमगढ़ टीकमगढ़
(3) डिकौली चक्र-2
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
बानसुजारा बांध अंतर्गत डूब क्षेत्र में आने वाली अतिरिक्त भूमि का भू-अर्जन.
कार्यपालन यंत्री , बानसुजारा बांध , जल संसाधन संभाग , टीकमगढ़ (म. प्र.) .
(2) भूमि का नक्शा एवं प्लान अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी , टीकमगढ़ के कार्यालय में देखे जा सकते हैं.
(3) भूमि का नक्शा एवं प्लान कार्यपालन यंत्री, बानसुजारा बांध जल संसाधन संभाग टीकमगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 मार्च 2016
762
प्र. क्र. 15 - अ-82-2015-16- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिए गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 (क्रमांक 30, सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का उपयोग करने के लिए प्राधिकृत करता हूं. चूंकि उक्त बानसुजारा बांध का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का वर्णन
जिला
ग्राम
तहसील
लगभग अर्जित रकबा (हे. में)
(4) (2)
(3)
(1)
मौखरा
180.029 टीकमगढ़ टीकमगढ़
(2)
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
बानसुजारा बांध अंतर्गत डूब क्षेत्र में आने वाली अतिरिक्त भूमि का भू-अर्जन .
कार्यपालन यंत्री, बानसुजारा बांध , जल संसाधन संभाग , टीकमगढ़ (म. प्र.) .
भूमि का नक्शा एवं प्लान अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , टीकमगढ़ के कार्यालय में देखे जा सकते हैं.
(3) भूमि का नवशा एवं प्लान कार्यपालन यंत्री, बानसुजारा बांध जल संसाधन संभाग टीकमगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 16- अ- 82-2015-16- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिए गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 , सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का उपयोग करने के लिए प्राधिकृत करता हूं. चूंकि उक्त बानसुजारा बांध का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-
भूमि का वर्णन
ग्राम
जिला तहसील
लगभग अर्जित रकबा (हे. में)
(3)
(4) (1) (2)
मगरा
124.94 टीकमगढ़ टीकमगढ़
(2)
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री , बानसुजारा बांध , जल संसाधन संभाग, टीकमगढ़ (म. प्र.) .
बानसुजारा बांध अंतर्गत डूब क्षेत्र में आने वाली अतिरिक्त भूमि का भू-अर्जन.
भूमि का नक्शा एवं प्लान अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी, टीकमगढ़ के कार्यालय में देखे जा सकते हैं.
(3) भूमि का नक्शा एवं प्लान कार्यपालन यंत्री, बानसुजारा बांध जल संसाधन संभाग टीकमगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.
763
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 मार्च 2016
भाग 1 ]
प्र. क्र. 17- अ- 82-2015-16- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिए गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का उपयोग करने के लिए प्राधिकृत करता हूं. चूंकि उक्त बानसुजारा बांध का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का वर्णन
तहसील
ग्राम
जिला
लगभग अर्जित रकबा (हे. में)
(4) (2)
(3)
(1)
85.707 टीकमगढ़ टीकमगढ़ डोगरपुर
(2)
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, बानसुजारा बांध , जल संसाधन संभाग , टीकमगढ़ (म. प्र. ) .
बानसुजारा बांध अंतर्गत डूब क्षेत्र में आने वाली अतिरिक्त भूमि का भू-अर्जन.
भूमि का नक्शा एवं प्लान अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , टीकमगढ़ के कार्यालय में देखे जा सकते हैं.
(3) भूमि का नक्शा एवं प्लान कार्यपालन यंत्री, बानसुजारा बांध जल संसाधन संभाग टीकमगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है .
प्र. क्र. 18 - अ - 82-2015-16- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिए गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 , सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का उपयोग करने के लिए प्राधिकृत करता हूं. चूंकि उक्त बानसुजारा बांध का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
जिला
भूमि का वर्णन ग्राम
तहसील
लगभग अर्जित रकबा
(हे. में) (2)
(4)
(3)
(1)
85.206
बुड़ेरा
टीकमगढ़ बड़ागांव
(2)
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री, बानसुजारा बांध, जल संसाधन संभाग , टीकमगढ़ (म. प्र. ).
बानसुजारा बांध अंतर्गत डूब क्षेत्र में आने वाली अतिरिक्त भूमि का भू- अर्जन.
भूमि का नक्शा एवं प्लान अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , टीकमगढ़ के कार्यालय में देखे जा सकते हैं.
(3) भूमि का नक्शा एवं प्लान कार्यपालन यंत्री , बानसुजारा बांध जल संसाधन संभाग टीकमगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , केदार शर्मा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
764
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 मार्च 2016
राजस्व विभाग
कार्यालय, कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग पन्ना, दिनांक 28 जनवरी 2016
प्र. क्र. 207 - अ- 82 - वर्ष 2014-15. भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 ( 1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय - सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 ( 2 ) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है , इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है , अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- पन्ना
(ख) तहसील- गुनौर
(ग ) ग्राम- बछरवारा , प.ह.नं. 45 भुलगवां
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.770 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
भूमि का प्रकार
कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(3)
(2)
(1)
170
0.140
निजी भूमि
0.060
173
निजी भूमि
0.070
183/2
निजी भूमि
0.040
183/1
निजी भूमि 186
0.160
निजी भूमि
0.080
225
निजी भूमि
0.100
224
निजी भूमि
0.050
223/1
निजी भूमि 223/2
0.070
निजी भूमि
0.770
कुल रकबा निजी भूमि
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- सिमरी तालाब योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.
(3 ) भूमिका नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , गुनौर में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 202- अ- 82- वर्ष 2014-15 . भूमिअर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 ( 1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय - सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 (2 ) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है , अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- पन्ना
(ख) तहसील- गुनौर
(ग) ग्राम- पटना तमोली , प.ह.नं. 51
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.360 हेक्टेयर .
खसरा नम्बर
भूमि का
कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
प्रकार (3)
(2)
(1)
0.200
3153
निजी भूमि
0.050
1863/1
निजी भूमि
0.110
1864/1
निजी भूमि कुल रकबा निजी भूमि 0.360
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- भितरी मुटमुरू तालाब योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, गुनौर में किया जा सकता है.
765
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 मार्च 2016
भाग 1 ]
प्र. क्र. 201 - अ- 82- वर्ष 2014-15.- भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 ( 1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय - सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013की धारा 15 ( 2 ) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 2 ) मं वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है , इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- पन्ना
(ख) तहसील - गुनौर
(ग) ग्राम- कटरा , प.ह.नं. 50 नयागांव
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.540 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
भूमि का प्रकार (3)
(2)
(1)
0.060
291/1
निजी भूमि
0.250
291/2
निजी भूमि
0.020
301/1
निजी भूमि
0.120
291/3
निजी भूमि
0.050
301/2
निजी भूमि
0.040
312
निजी भूमि कुल रकबा निजी भूमि 0.540
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- भितरी मुटमुरू तालाब योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी , गुनौर में किया जा सकता है .
प्र. क्र. 206- अ- 82 - वर्ष 2014-15. भूमिअर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 ( 1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय - सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013की धारा 15 ( 2 ) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है , इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- पन्ना
(ख) तहसील- गुनौर
(ग ) ग्राम- सुपन्था, प.ह.नं.
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.460 हेक्टेयर .
खसरा नम्बर कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में ) (2)
भूमि का प्रकार (3) (1)
0.050
94/1
निजी भूमि
0.010
93/1
निजी भूमि
0.040
88/1
निजी भूमि 94/2
0.030
निजी भूमि
0.010
93/2
निजी भूमि
0.100
91/1
निजी भूमि 90/1
0.010
निजी भूमि
0.020
88/2
निजी भूमि
0.020
89/1
निजी भूमि
0.060
91/2
निजी भूमि
0.010
89/2
निजी भूमि
0.010
90/2
निजी भूमि 88/3
0.010
निजी भूमि
0.020
91/3
निजी भूमि
0.010
90/3
निजी भूमि
0.010
89/3
निजी भूमि
0.010
88/4
निजी भूमि
0.160
84
निजी भूमि
0.020
80
निजी भूमि
0.010
79
निजी भूमि 78
0.050
निजी भूमि 766
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 मार्च 2016
(2)
(3) (1)
0.180
48
निजी भूमि
0.050
74/2
निजी भूमि 49
0.090
निजी भूमि
0.090
33
निजी भूमि
0.010
32
निजी भूमि
0.030
31
निजी भूमि
0.065
28/1
निजी भूमि 28/2
0.065
निजी भूमि 27
0.020
निजी भूमि
0.120
14
निजी भूमि
0.070
74/1
निजी भूमि
1.460
कुल रकबा निजी भूमि
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- श्यामरडाडा तालाब योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.
( 3 ) भूमिका नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी , गुनौर में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 208- अ- 82- वर्ष 2014-15.- भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 ( 1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय - सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 ( 2 ) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , इस प्रकरण में किसी भी परिवार कोविस्थापित नहीं किया जाना है , इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- पन्ना
(ख) तहसील- गुनौर
(ग) ग्राम- कठवरिया, प.ह.नं. 43
(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.370 हेक्टेयर .
खसरा नम्बर
भूमि का प्रकार कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(3)
(2)
(1)
3516/1
0.150
निजी भूमि
0.020
3528/1
निजी भूमि 3532
0.110
निजी भूमि
0.060
3531
निजी भूमि 3529
0.020
निजी भूमि
0.020
3537
निजी भूमि 3533
0.020
निजी भूमि
0.050
4143
निजी भूमि 4144
0.030
निजी भूमि
0.160
4140
निजी भूमि
0.010
4153
निजी भूमि
0.020
4156/1
निजी भूमि
0.010
4155
निजी भूमि 4156/2
0.020
निजी भूमि
0.020
4156/3
निजी भूमि
0.020
4156/4
निजी भूमि 4156/5
0.020
निजी भूमि
0.020
4167
निजी भूमि
0.020
4131/1
निजी भूमि 4207
0.010
निजी भूमि
0.020
4131/2
निजी भूमि 4205
0.150
निजी भूमि
0.040
4206/1
निजी भूमि
0.040
4206/2
निजी भूमि 4208
0.090
निजी भूमि 4215
0.080
निजी भूमि 4216
0.010
निजी भूमि
0.040
4217
निजी भूमि 4225
0.060
निजी भूमि
0.040
4226
निजी भूमि
0.120
4315
निजी भूमि 4316
0.080
निजी भूमि
0.010
4314
निजी भूमि
0.060
4308
निजी भूमि
0.010
4309
निजी भूमि
0.060
4307
निजी भूमि
0.020
4306
निजी भूमि
0.100
4319
निजी भूमि
0.160
4298
निजी भूमि 4297
0.080
निजी भूमि 767
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 मार्च 2016
भाग 1 ]
(2)
(3) (1)
4274
0.080
निजी भूमि 4272
0.030
निजी भूमि 4276
0.060
निजी भूमि 4277
0.040
निजी भूमि
0.080
3504
निजी भूमि कुल रकबा निजी भूमि .2.370
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- सिमरी तालाब योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी, गुनौर में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 205 - अ- 82- वर्ष 2014-15. भूमिअर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 ( 1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय - सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013की धारा 15 ( 2 ) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है , अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित. लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- पन्ना
(ख ) तहसील- गुनौर
(ग) ग्राम- धनोखर, प.ह.नं. 36 सिठौली
(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.295 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
भूमिका
कुल अर्जित रकबा
प्रकार
(हेक्टेयर में)
(1)
(2)
(3)
0.180
100/1
निजी भूमि
0.180
100/2
निजी भूमि 104
0.060
निजी भूमि
(2)
(3) (1)
105
0.070
निजी भूमि 119
0.060
निजी भूमि 123
0.030
निजी भूमि
0.110
124
निजी भूमि
0.025
129
निजी भूमि
0.050
133
निजी भूमि
0.020
132
निजी भूमि
0.120
131
निजी भूमि 130
0.030
निजी भूमि 136
0.100
निजी भूमि 138
0.060
निजी भूमि
0.050
139
निजी भूमि 141
0.040
निजी भूमि 142
0.010
निजी भूमि
0.040
143
निजी भूमि
0.010
144
निजी भूमि 184
0.010
निजी भूमि
0.270
185
निजी भूमि 186
0.010
निजी भूमि
0.020
190
निजी भूमि 191
0.010
निजी भूमि 241
0.100
निजी भूमि
0.010
242
निजी भूमि
0.090
759/1
निजी भूमि 665
0.080
निजी भूमि
0.070
531/1
निजी भूमि
0.060
547/1
निजी भूमि 666
0.040
निजी भूमि
0.060
667
निजी भूमि 669
0.060
निजी भूमि
0.070
668
निजी भूमि
0.050
670
निजी भूमि
0.100
672
निजी भूमि
0.030
673
निजी भूमि 524
0.240
निजी भूमि
0.070
531/2
निजी भूमि
0.040
545
निजी भूमि
0.080
546/2
निजी भूमि
0.050
547/2
निजी भूमि
0.020
546/1
निजी भूमि
0.130
551
निजी भूमि
0.090
197
निजी भूमि
0.080
189
निजी भूमि
0.110
188
निजी भूमि
3.295
कुल रकबा निजी भूमि [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 मार्च 2016
768
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- श्यामरडाडा तालाब योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , गुनौर में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शिव नारायण सिंह चौहान , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला बालघाट, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग बालाघाट, दिनांक 25 फरवरी 2016
क्र. 1775 - भू-अर्जन-2016. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः " भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 " की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क ) जिला- बालाघाट
(ख) तहसील- कटंगी
(ग) नगर/ ग्राम- चौखण्डी, प.ह.नं. 23 , रा.नि.म. कटंगी (घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल-7.920 हेक्टयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.
प्रस्तावित खसरा नंबर (1)
प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में ) (2)
0.222
40/1 वृक्ष सहित
0.405
40/2 वृक्ष सहित
0.061
40/4
0.129
45/2वृक्ष सहित
0.218
78 वृक्ष सहित
79/3
0.190
0.020
79/4वृक्ष सहित
0.020
80/3
80/4
0.081
0.081
127/1 वृक्ष सहित
0.182
213 वृक्ष सहित
0.141
127/2वृक्ष सहित
(2)
(1)
0.250
128/2 वृक्ष सहित
0.263
208 वृक्ष सहित
0.385
128/3 वृक्ष सहित
128/4
0.028
0.602
129/1 वृक्ष सहित
0.688
129/4 कुआं पंप
0.141
129/5 वृक्ष सहित
0.072
129/6 वृक्ष सहित
0.485
131 वृक्ष सहित
0.121
132/1 वृक्ष सहित
0.243
132/2 वृक्ष सहित
0.169
134 वृक्ष सहित
0.283
137 वृक्ष सहित
0.169
135
0.243
136/1 वृक्ष सहित
0.061
173/1
0.032
138
0.081
139/1 वृक्ष सहित
0.226
139/2
139/4
0.097
0.263
142/1 वृक्ष सहित
143/1
0.263
0.646
182/2 वृक्ष सहित
0.081
173/2वृक्ष सहित
0.053
182/3 वृक्ष सहित
0.121
182/4 वृक्ष सहित
0.094
183वृक्ष सहित
0.010
184/1 वृक्ष सहित
कुल योग .. 7.920
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- कटंगी से तिरोड़ी ब्राड गेज अमान परिवर्तन निर्माण हेतु निजी भूमि अर्जन के संबंध में.
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि- सूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट dm balaghat @ nic. in एवं मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट htt// www.mprevenue.nic.in/ पर देखा जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी , तहसील कटंगी, जिला बालाघाट के न्यायालय में किया जा सकता है.
( 5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे प्लान का निरीक्षण , उप मुख्य अभियंता ( निर्माण ) , द. पू. म. रेलवे नागपुर के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 मार्च 2016
भाग 1 ]
क्र. 1776- भू-अर्जन- 2016.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः " भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 " की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
769
(2) (1)
0.024 408/4 वृक्ष सहित
0.587 408/1 वृक्ष सहित
0.223 395/2, 409/2 वृक्ष सहित
497/2
0.016
0.077 498/4, 499/5 , 500/4 वृक्ष सहित
0.332 135/2, 136/2 वृक्ष सहित
142/1 , 143/1 , 395/1 , 409/1 वृक्ष सहित 0.081
0.069 15/1, वृक्ष सहित
15/7
0.028
0.121 7/1 वृक्ष सहित
(क ) जिला- बालाघाट
(ख ) तहसील- तिरोड़ी
(ग) नगर/ग्राम- पौनिया, प.ह.नं. 23 रा.नि.म. तिरोड़ी ( घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल- 11.320 हेक्टयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.
प्रस्तावित
0.008 131/20, 133/20, 137/20, 138/20 वृक्ष सहित
0.024 132/7
0.061 132/6
132/3
0.101 131/12, 133/12 , 137/12, 138/12 वृक्ष सहित 0.166
0.061 87/1
0.377 7/4 वृक्ष सहित
खसरा नंबर
प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में) (1)
(2)
0.231 504/5,505 /3 , 506/3 वृक्ष सहित
0.174 503/1 , 504/2 , 507/1 वृक्ष सहित
0.057 498/11,499 /12 , 500/11 वृक्ष सहित
0.040 498/8 , 499/9 , 500/8
0.142 504/9 , 505/7 , 506/7 वृक्ष सहित
0.032 501/1 वृक्ष सहित
0.008 96/1
0.210 498/10, 499/11 , 500/10 वृक्ष कुआं सहित
0.170 498/6 , 499/7,500/6 वृक्ष सहित
0.101 498/9 , 499/ 10,500/9 वृक्ष सहित
0.044
0.012 107/4
0.397 108/2 , 110/2 , 111/2 , 112/2 , 113/2 ,
114/2 वृक्ष सहित
0.016 98/3 वृक्ष सहित
0.280 16/3 वृक्ष सहित
0.187 107/9 वृक्ष सहित
0.341 107/5 वृक्ष सहित
0.426 108/1 , 110/1 , 111/1 , 112/1 ,
113/1 , 114/1 वृक्ष सहित
0.045 498/1 , 499/1 , 500/1 वृक्ष सहित
0.425 498/3 , 499/4 , 500/3 वृक्ष सहित
0.195 131/15 , 133/15 , 137/15 , 138/15
वृक्ष सहित
498/12 , 499/13 , 500/12 वृक्ष सहित
0.243 498/7 , 499/8 , 500/7 वृक्ष सहित
0.125 498/2 , 499/3 , 500/2 वृक्ष सहित
0.008 464/1 , 465/2 , 467/1 , 478/2
0.036 523/8
0.138 407/2 वृक्ष सहित
0.190 504/8 , 505/6 , 506/6 वृक्ष सहित
0.085
0.284 15/6
0.012 142/5 , 143/5 , 395/6 , 409/6
0.114 142/2 , 143/2 , 395/3 , 409/3
0.320 132/5 वृक्ष सहित
107/8
0.016
0.202 142/11 , 143/11 , 395/12 , 409/12
वृक्ष सहित
504/7 , 505/5 , 506/5
0.260 405/2 वृक्ष सहित
0.081 458/2 वृक्ष सहित
0.061 458/1,458/3 वृक्ष सहित
0.049 408/2, वृक्ष सहित
0.081 404/8 , 456/6 वृक्ष सहित
0.057 404/7, 456/5 वृक्ष सहित
0.256 404/2 , 456/1 वृक्ष सहित
0.312
0.069 142/12 , 143/12, 395/13 , 409/13
142/3 , 143/3 , 395/4, 409/4 वृक्ष सहित 0.012
0.547 97/2, 130 वृक्ष सहित
0.061 132/4 वृक्ष सहित
0.434 107/3 वृक्ष सहित
0.061 142/10 , 143/10 , 395/11 , 409/11
0.283 135/3, 136/3 वृक्ष सहित
0.061 135/1 , 136/1
403/1, 404/1 वृक्ष सहित
0.377 403/4, 404/5 वृक्ष सहित
0.020 405/1
0.455 407/1 वृक्ष सहित
0.004 18 वृक्ष सहित
142/4, 143/4, 395/5 , 409/5 वृक्ष सहित 0.117
योग .. 11.320 770
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 मार्च 2016
[भाग 1
(2)
(1)
0.014 62/17, 63/4
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है:- कटंगी से तिरोड़ी ब्राड गेज अमान परिवर्तन निर्माण हेतु निजी भूमि अर्जन के संबंध में.
(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि- सूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट dm balaghal @ nic . in एवं मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट htt// www.mprevenue.nic.in/ पर देखा जा सकता है.
0.466 62/3 से 62/11 तक 64/14, 63/1 वृक्ष सहित
0.247 62/18, 65/2, 66/6 वृक्ष सहित
0.085 283/6 , 285/6 , 284/3 वृक्ष सहित
0.093 283/3 , 284/2 , 285/3 वृक्ष सहित
0.044 283/2 , 285/2 , 291/1 वृक्ष सहित
0.028 290/2 वृक्ष सहित
0.077 283/5 , 285/5 , 291/3 वृक्ष सहित
0.121 287 वृक्ष सहित
0.093 286 वृक्ष सहित
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी, तहसील कटंगी , जिला बालाघाट के न्यायालय में किया जा सकता है.
0.044 290/1
288/6 , 289/6 , 288/7 , 289/7 वृक्ष सहित 0.170
0.061 297/8 कच्चा मकान
0.118 288/5 , 289/5
(5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे प्लान का निरीक्षण उप मुख्य अभियंता ( निर्माण) द. पू. म. रेलवे नागपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.
0.032 297/7
0.106 288/4, 289/4 वृक्ष सहित
0.041 288/1 , 289/1 , 297/1 वृक्ष सहित
0.182 288/3 , 289/3
क्र. 1777 - भू-अर्जन- 2016.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 " की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- बालाघाट
(ख ) तहसील- तिरोड़ी
(ग) नगर/ग्राम- हीरापुर, प.ह.नं. 13 , रा.नि.म. तिरोड़ी ( घ ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल-4.014 हेक्टयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.
प्रस्तावित
खसरा नंबर
प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में ) (2) (1)
0.094 64, 66/3
0.462 283/1 , 284/1 , 285/1 वृक्ष सहित
0.189 293/2 , 294/1 , 296/2 कच्चा मकान, वृक्ष सहित
0.299 293/1 , 296/1 वृक्ष सहित
0.223 288/2 , 289/2 , 297/3 वृक्ष सहित
0.608 62/1 , 62/13 , 65/1 , 66/4 वृक्ष सहित
0.089 283/7, 285/7 , 284/4 वृक्ष सहित
0.016 283/8 , 285/8 , 284/5
61/7 मद आबादी भूमि कच्चा मकान
योग ..
0.012 4.014 (2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है:- कटंगी से तिरोड़ी ब्राड गेज अमान परिवर्तन निर्माण हेतु निजी भूमि अर्जन के संबंध में.
(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि- सूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट dm balaghal @ nic . in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट htt// www.mprevenue.nic.in/ पर देखा जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी , तहसील कटंगी , जिला बालाघाट के न्यायालय में किया जा सकता है .
771
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 मार्च 2016
भाग 1 ]
(5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे प्लान का निरीक्षण उप मुख्य अभियंता ( निर्माण ) , द. पू. म. रेलवे नागपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 1778 - भू-अर्जन-2016.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 " की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- बालाघाट
(ख) तहसील- कटंगी
(ग) नगर/ ग्राम-अर्जुननाला , प.ह.नं. 10/ 1,2 रा.नि.म. कटंगी (घ ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल-9.369 हेक्टयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.
प्रस्तावित रकबा प्रस्तावित
खसरा नंबर
(हेक्टेयर में )
(2) (1)
0.166 281/1 , 284/2 वृक्ष सहित
0.089 282/1 , 284/3 वृक्ष कुआं पंप हाउस सहित
0.166 282/2, 384/9 वृक्ष सहित
0.121 285/2
0.142 285/1 वृक्ष सहित
0.040 286/1 वृक्ष सहित
0.142 286/2 वृक्ष सहित
0.016 287/3
0.085 288/3 वृक्ष सहित
0.130 288/5 वृक्ष सहित
0.085 288/1 वृक्ष सहित
0.162 288/4 वृक्ष सहित
0.150 340/4, 341/3 वृक्ष सहित
0.526 340/3, 341/2 वृक्ष सहित
0.040 337/2
0.113 340/6 वृक्ष सहित
(2) (1)
0.129 337/3
0.032 335
0.101 336/1 वृक्ष कुआं पंप सहित
0.182 336/5
0.834 337/1 वृक्ष सहित
0.045 337/4
0.009 372/15
372/8
0.014
0.006 372/6
0.207 373/4 वृक्ष सहित
0.079 373/5 वृक्ष सहित
0.345 373/9
0.010 375 वृक्ष सहित
0.275 376/1
0.198 376/3 वृक्ष सहित
0.284 379/2वृक्ष सहित
0.105 565 वृक्ष सहित
0.020 566/1 , 567/1
376/2
0.211
0.198 564/1 वृक्ष सहित
0.162 564/2वृक्ष सहित
0.061 563/1
0.226 563/2
0.280 555/1 वृक्ष सहित
0.389 391/1 वृक्ष सहित
0.259 555/2वृक्ष सहित
0.040 387/4 वृक्ष सहित
0.121 391/2 वृक्ष सहित
0.494 394/3 वृक्ष सहित
0.065 394/2 वृक्ष सहित
0.117 392/2, 393/2
0.364 512/2 वृक्ष सहित
0.117 512/1
0.121 512/3 वृक्ष सहित
0.010 511
0.190 474/3 , 476/1 , 479/1 वृक्ष सहित
0.053 480/2 वृक्ष सहित
0.016 474/8 , 476/3 , 479/3
0.126 474/7 , 476/2 , 479/2 वृक्ष सहित
0.097 496/2 772
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 मार्च 2016
(2) (1)
0.194 496/1 वृक्ष सहित
0.085 496/3 वृक्ष सहित
0.134 496/4 वृक्ष सहित
[ भाग 1 (ग) नगर/ग्राम- चिकमारा, प.ह.नं. 24 रा.नि.म. कटंगी (घ ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल-9.222 हेक्टयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.
प्रस्तावित
खसरा नंबर
0.191 497, 498 वृक्ष सहित
9.369
योग ..
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है:- कटंगी से तिरोड़ी ब्राड गेज अमान परिवर्तन निर्माण हेतु निजी भूमि अर्जन के संबंध में.
प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(2) (1)
0.004 178/1 वृक्ष सहित
0.343 179/1 पक्का मोटर घर सहित
0.526 129/2वृक्ष सहित
0.405 180 वृक्ष सहित
0.485 183 वृक्ष सहित
1.397 217 वृक्ष सहित
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि- सूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट dm balaghat @ nic. in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट htt// www.mprevenue.nic.in/ पर देखा जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी तहसील कटंगी , जिला बालाघाट के न्यायालय में किया जा सकता है.
( 5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे प्लान का निरीक्षण उप मुख्य अभियंता ( निर्माण ) द. पू. म. रेलवे नागपुर के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 1779 - भू-अर्जन- 2016.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः ' भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ' की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- बालाघाट
(ख ) तहसील- कटंगी
0.303 219/2
0.061 437/3
0.119 437/5
0.002 437/6
0.061 437/9
0.044 498
0.081 438/1
0.016 438/4
438/5
0.081
0.101 438/6 वृक्ष सहित
0.081 438/7 वृक्ष सहित
0.093 438/8 वृक्ष सहित
0.006 438/9 वृक्ष सहित
0.012 438/10
0.162 439/1 वृक्ष सहित
0.190 439/2
0.385 439/3
0.348 497/2वृक्ष सहित
499
0.105
0.287 500/1 पक्का कुआं एवं वृक्ष सहित
0.077 500/2
0.477 502/1 वृक्ष सहित
0.121 502/2 वृक्ष सहित
0.081 512/1 वृक्ष सहित
0.121 512/2 वृक्ष सहित
0.445 512/3 वृक्ष सहित
0.304 513/1 वृक्ष सहित
0.061 513/2 वृक्ष सहित
0.304 514 वृक्ष सहित मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 मार्च 2016
भाग 1 ]
(2) (1)
0.178 437/4
0.142 528/3 वृक्ष सहित
0.101 529
537
0.040
773 (ग) नगर/ ग्राम- तिरोड़ी प.ह.नं. 24, रा.नि.म. तिरोड़ी (घ ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल-1.702 हेक्टयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.
प्रस्तावित
खसरा नंबर
0.183 538
0.089 542/4
0.364 544 वृक्ष सहित
0.032 545
0.162 546/1
0.202 547 वृक्ष सहित
0.012 549
0.028 438/12
9.222
योग .
(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है:- कटंगी से तिरोड़ी ब्राड गेज अमान परिवर्तन निर्माण हेतु निजी भूमि अर्जन के संबंध में.
प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(2) (1)
0.267 1/3 , 2/5 वृक्ष सहित
0.089 68/4
0.028 65/3, 66/2 वृक्ष सहित
0.016 68/2
0.069 5/1 , 6/1 , 7/1 , 8/1 वृक्ष सहित
0.121 5/10 , 6/9 , 7/9 , 8/9 वृक्ष सहित
0.024 5/8 , 6/7 , 7/7 , 8/7 वृक्ष सहित
0.186 5/9 , 6/8 , 7/8 , 8/8
0.004 3/3, 4/2
0.154 2/2, 2/4, 3/2, 5/2 वृक्ष सहित
0.101 68/1 वृक्ष सहित
0.004 65/6, 66/4अर्ध पक्का मकान
0.028 1/1, 2/1
0.611 69 वृक्ष सहित
(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि- सूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट dm balaghat @ nic . in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट htt// www.mprevenue.nic.in/ पर देखा जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी तहसील कटंगी , जिला बालाघाट के न्यायालय में किया जा सकता है .
(5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे प्लान का निरीक्षण , उप मुख्य अभियंता ( निर्माण ) द. पू. म. रेलवे नागपुर के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 1780 - भू- अर्जन-2016 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः ' भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 ' की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला-बालाघाट
(ख) तहसील- तिरोड़ी
1.702
योग ..
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है:- कटंगी से तिरोड़ी ब्राड गेज अमान परिवर्तन निर्माण हेतु निजी भूमि अर्जन के संबंध में.
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि- सूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट dm balaghat @ nic . in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट htt// www.mprevenue.nic.in/ पर देखा जा सकता है.
(4 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी तहसील कटंगी, जिला बालाघाट के न्यायालय में किया जा सकता है .
(5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे प्लान का निरीक्षण , उप मुख्य अभियंता ( निर्माण) द. पू. म. रेलवे नागपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, भरत यादव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
774
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 मार्च 2016
उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं
उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश जबलपुर Jabalpur , the 8th December 2015
No. 1168 -Confdl . -2015 - II - 3-1-2015 .- In compliance of the Resolution of Chief Justices ' Conference , 2014 , as well as to motivate the Advocates for joining judiciary by competing in H.J.S. Examination so as to increase their representation in the Judiciary and also to sharpen their professional skills and knowledge , the Madhya Pradesh State Judicial Academy, High Court of M. P. , Jabalpur is conducting Workshop for Advocates from 09th January 2016 to 12th January 2016 (from 10:30 am to 5:00 pm) at Kshipra Residency , Near Madhav Club , Ujjain in Which 55 Advocates will participate whose names are shown as per list " A" annexed with this order , on the following terms and conditions: - 1. The nominates Advocates shall have to report at 10.30 a. m . Sharp on 09-01-2016 at Kshipra Residency, Near Madhav Club , Ujjain .
2. The nominated Advocates are directed to appear soberly dressed ( i . e . white shirt and grey - black stripped/white /black trousers in case of men and white saree and blouse in case of women) .
3. Nominated Advocates are expected to bring law books (bare Acts as illustrated in the syllabus of the HJS Examination).
4. Nominated Advocates shall have to make their own arrangements for travelling and accommodation .
5. The participants shall be provided with tea and snacks twice and lunch during the workshop .
6. On successful completion of the programme , MPSJA shall provide " Certificate of participation " to the participants .
By order of Hon'ble the Chief Justice , VED PRAKASH , Registrar General .
Jabalpur , the 19th February 2016
No. 224- Confdl . - 2016 - II- 3-1-2016.-The Madhya Pradesh State Judicial Academy , High Court of M. P. Jabalpur is conducting Workshop on - Key issues of recent laws relating to crime against Women & Children including Protection of Women from Domestic Violence Act , 2005 for Judicial Magistrates dealing cases under the Act on 19-03-2016 in the Acad- emy. Judges , whose names and postings figure in the endorsement , are directed to attend the aforesaid Workshop .
Conditions for the Workshop: --
1. Barring exceptional circumstances , the participants nominated for the Workshop shall not pray for adjustment .
2. The participants are directed to arrange their Board Diaries in such a manner that no case is listed on the dates on which they are directed to attend this Workshop . If cases have already been fixed for the same dates , summons should not be issued . However, if summons have alrady been issued , the parties should be informed about the change in dates .
3. The participants shall report by 9.30 a. m . on 19th March 2016 in the Lecture Room of Madhya Pradesh State Judicial Academy , Jabalpur.
4. The participants shall come soberly dressed during entire duration of the Workshop .
5. T.A. & D.A. of the participants is reimbursable only as per Government Rules .
6. The participants may bring Laptop Computers or external storage device with them if they find itbeneficial .
7. The Academy shall endeavour to make best possible arrangements for reception , lodging and boarding of the participants in the Guest House of the Academy.
The participants arriving a day earlier or at hours other than those mentioned above or by a different mode of conveyance , may inform the Academy to Shri Gyan Prakash Tekam , A.G. III on Telephone No. 0761-2628679 or to Shri Pramod Kushwaha , A. G. III on Mobile No. 09713717147 or to Shri Pramod Kumar Chaturvedi , A. G. I on Mobile No. 08878747939 at least a day in advance , so that proper arrangement for their reception may be made . It may however be noted that it may not be possible for the Academy to make arrangement for carriage of participant's luggage मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 मार्च 2016
भाग 1 ]
to the parked vehicles . The judicial officers included in the training programmes will be provided with a vehicle at the Main Entrance of Railway Station (Platform No. 1 only ) according to their programme .
8. The Guest House of the Academy is located on second and third floors of MPSJA building . At present the lift is not functional . The participants are , with prior intimation to the Academy, free to stay at the accommodation of their choice . In such a case the participants shall be entitled to T. A. & D. A. as per rules . However , it would not be possible for the Academy to make arrangement for pick up from and drop back to such place.
9. As the Workshop is of one day duration and the programme will conclude by 5.30 p . m . , the participants will not be permitted to leave the Academy prior to the conclusion of the programme . Therefore , they are directed to make their return reservations accordingly .
10. The accommodation in the Guest House of the Academy shall be available to the participants only from 3.00 p . m . onwards on the preceding day of commencement of training and upto the end of training .
However , accommodation shall be made available from the preceding day of training to 10.00 a. m . of the succeeding day of training only to those participants who are not able to arrive in the hours mentioned above due to non- availability of proper train/bus facility from their respective places of posting.
11. The participants shall be provided with tea , breakfast , lunch and dinner during their period of stay for the Workshop , free of charge .
By order of Hon'ble the Chief Justice , MANOHAR MAMTANI , Registrar General .
जबलपुर, दिनांक 19 फरवरी 2016
क्र. C-646-दो- 2-109-2006.- श्री पी. एस . पाटीदार, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , इन्दौर को दिनांक 20 से 27 दिसम्बर 2015 तक के शीतकालीन अवकाश के साथ एल.टी.सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण वर्ष 2015 से वर्ष 2019 तक की ब्लाक अवधि हेतु 10 दिवस ( केवल दस दिवस ) के अर्जित अवकाश नगदीकरण की
775 स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक-3- ( ए) 19/03 -इक्कीस ब( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9 ( 1 - ड ) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक- 3666 - इक्कीस- ब ( एक ) 2011 , दिनांक 8 अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के अंतर्गत प्रदान की जाती है .
क्र. E- 1237-दो- 2-59-2013 .- श्री एन. के. सत्संगी , प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , झाबुआ को दिनांक 22 से 26 फरवरी 2016 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 21 फरवरी 2016 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री एन. के. सत्संगी , प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , झाबुआ को झाबुआ पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री एन. के. सत्संगी , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
क्र. E- 1239- दो- 2-40-2009.- श्रीमती कुमुदबाला बरणा , प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , भोपाल को दिनांक 18 से 25 जनवरी 2016 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए आठ दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 26 जनवरी 2016 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्रीमती कुमुदबाला बरणा, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , भोपाल को भोपाल पुनः पदस्थापित किया जाता है .
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती कुमुदबाला बरणा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.
क्र. E- 1241-दो-2-19-2013.- श्री आर. के. एस . गौतम, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , नरसिंहपुर को दिनांक 16 से 18 फरवरी 2016 तक दोनों दिन संम्मिलित करते हुए तीन दिन का अर्जित [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 मार्च 2016
776
अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री आर. के. एस. गौतम, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नरसिंहपुर को नरसिंहपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था .
प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. के. एस. गौतम, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
क्र. E- 1243- दो- 2-61-2011 .- श्री ए. के. पाण्डेय , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पन्ना को मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक - 3- ( ए) 19-03- इक्कीस - ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2013 से 31 अक्टूबर 2015 तक 2 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है .
जबलपुर, दिनांक 22 फरवरी 2016
क्र. C-664- दो- 2-29-2009.- श्री शम्भू दयाल दुबे , प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , खण्डवा को दिनांक 8 से 12 फरवरी 2016 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 7 फरवरी 2016 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 13 एवं 14 फरवरी 2016 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री शम्भू दयाल दुबे, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, खण्डवा को खण्डवा पुनः पदस्थापित किया जाता है .
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री शम्भू दयाल दुबे, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
क्र. C-667- दो- 2-17-2012.- श्रीमती एन. व्ही. कौर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीहोर को दिनांक 4 फरवरी 2016 का एक दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
अवकाश से लौटने पर श्रीमती एनः व्ही. कौर , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , सीहोर को सीहोर पुनः पदस्थापित किया जाता है .
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती एन. व्ही. कौर, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश , के पद पर कार्यरत रहतीं.
क्र. E -1260- दो-2-26-2012.- श्री हरिशंकर वैश्य , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , डिण्डौरी को दिनांक 26 से 27 अक्टूबर 2015 तक दो दिवस के आकस्मिक अवकाश के साथ एल.टी.सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण वर्ष 2011 से वर्ष 2015 तक की ब्लाक अवधि हेतु 10 दिवस ( केवल दस दिवस ) के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक- 3- ( ए) 19/03- इक्कीस- ब( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9 ( 1 - ड ) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक- 3666- इक्कीस ब ( एक ) 2011 , दिनांक 8 अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के अंतर्गत प्रदान की जाती है .
जबलपुर, दिनांक 24 फरवरी 2016
क्र. A- 545-दो- 2-46-2010 .- श्रीमती दुर्गा डावर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गुना को दिनांक 2 से 6 फरवरी 2016 तक दोनों दिन सम्मिलित करके पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 7 फरवरी 2016 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .
अवकाश से लौटने पर श्रीमती दुर्गा डावर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश गुना को गुना पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था .
प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती दुर्गा डावर, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.
क्र. A- 547- दो-2-44-2012 .- श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , सतना को दिनांक 2 से 9 फरवरी 2016 तक दोनों दिन सम्मिलित करके आठ दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
777
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 मार्च 2016
भाग 1 ]
अवकाश से लौटने पर श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव , जिला एवं सत्र न्यायाधीश सतना को सतना पुनः पदस्थापित किया जाता है.
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. E - 1346-दो- 2-36-2010.- श्री अनुराग श्रीवास्तव, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बालाघाट का दिनांक 15 से 20 फरवरी 2016 तक, छः दिन का स्वीकृत अर्जित अवकाश, उपभोग नहीं किये जाने के कारण निरस्त किया जाता है .
क्र. E- 1348-दो-2-14-2012 .- श्री ए. जे. खान, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , छिन्दवाड़ा को दिनांक 25 से 27 फरवरी 2016 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 28 फरवरी 2016 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री ए. जे. खान, जिला एवं सत्र न्यायाधीश छिन्दवाड़ा को छिन्दवाड़ा पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री ए. जे. खान , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. E - 1351-दो- 3-420-80 भाग-बारह .- श्री शैलेन्द्र कुमार नागौत्रा, तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , सीहोर वर्तमान में अपर जिला न्यायाधीश , नौगांव , जिला- छतरपुर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक- 3- ( ए) 19-03 - इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12( 1 ) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2013 से 31 अक्टूबर 2015 तक 2 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.
माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, व्ही. बी. सिंह, रजिस्ट्रार.
जबलपुर, दिनांक 23 फरवरी 2016
क्र. 227- गोपनीय- 2016- दो- 2-1-2016 ( भाग- बी ) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , निम्न सारणी के स्तम्भ ( 2 ) में दर्शित न्यायिक अधिकारी , जिन्हें मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश फा. क्रमांक 3 ( ए) 05-2015- इक्कीस - ब ( एक ) ( मेरिट क्रमांक 07 ) , दिनांक 18 जनवरी 2016 द्वारा उच्चतर न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीश ( प्रवेश स्तर ) के पद पर वेतनमान 51550-1230-58930-1380-63070 में अस्थायी रूप से दो वर्ष की परिवीक्षा पर या अन्य आदेश तक नियुक्त किया गया है, को निम्न सारणी के स्तम्भ ( 3 ) में दर्शाये अनुसार उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से प्रशिक्षण हेतु पदस्थ करता है: -
सारणी
पदस्थापना के
पदस्थापना
नाम
क्र.
का स्थान
संदर्भ में टिप्पणी
(3)
(4) (1) (2)
1 .
इंदौर
श्री आशीष कुमार मिश्रा
प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , इंदौर के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से.
उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, मनोहर ममतानी , रजिस्ट्रार जनरल .
जबलपुर, दिनांक 22 फरवरी 2016
क्र. E- 1258-दो- 2-60-2014.- श्री राजेश कुमार शर्मा , डिप्टी रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, इंदौर खण्डपीठ, इंदौर को दिनांक 5 से 9 फरवरी 2016 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री राजेश कुमार शर्मा, डिप्टी रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय इंदौर खण्डपीठ, इंदौर को इंदौर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री राजेश कुमार शर्मा , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो डिप्टी रजिस्ट्रार के पद पर कार्यरत रहते .
उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, व्ही. बी. सिंह , रजिस्ट्रार .