मध्यप्रदे श शासन
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 12]
भोपाल , शुक्रवार, दिनांक 18 मार्च 2016- फाल्गुन 28, शक 1937
विषय -सूची
1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश, ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, भाग
(3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट .
भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.
भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.
( 2 ) सांख्यिकीय सूचनाएं.
4.- ( क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, भाग
(3 ) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख ) ( 1 ) अध्यादेश , ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3 ) संसद् के अधिनियम,
(ग ) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.
भाग १
राज्य शासन के आदेश
गृह विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 11 मार्च 2016
क्र. एफ -1 ( ए) 7-12- ब-2-दो. श्री डी. कल्याण चक्रवर्ती, भापुसे पुलिस अधीक्षक, सिंगरौली को पुलिस मुख्यालय , भोपाल द्वारा स्वीकृत दिनांक 29 फरवरी 2016 से 11 मार्च 2016 तक, बारह दिवस अर्जित अवकाश अवधि में खण्ड वर्ष 2014-17 प्रथम पार्ट वर्ष 2014-15 के विस्तार वर्ष 2016 में गृह नगर की अवकाश यात्रा सुविधा तहत् परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ गृह नगर गुन्टूर ( आन्ध्रप्रदेश ) की अवकाश यात्रा प्रदान की जाती है:-
संबंध क्रमांक परिवार के सदस्यों के नाम
(3) (1)
(2)
स्वयं 1
श्री डी. कल्याण चक्रवर्ती
2
श्रीमती कल्की चक्रवर्ती
पत्नी
पुत्री 3 कु. आद्या चक्रवर्ती
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कमला उपाध्याय , अवर सचिव.
779
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण दथा लेखन सामग्री, अध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकरित-२०१८ [ भाग 1 780
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 मार्च 2016
भोपाल, दिनांक 27 फरवरी 2016
क्र. एफ 1 ( बी ) 84-2014- बी-4-दो. राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग , इंदौर द्वारा राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला सेवा के अन्तर्गत वैज्ञानिक अधिकारी ( भौतिकी ) के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु आयोजित परीक्षा 2013 के माध्यम से संयुक्त प्रतिस्पर्धा परीक्षा के परिणाम के आधार पर मुख्य सूची से चयनित निम्नलिखित अभ्यर्थी को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर मध्यप्रदेश न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला सेवा में कनिष्ठ वेतनमान रुपये 15600-39100+ 5400/- में वैज्ञानिक अधिकारी (भौतिकी) के पद पर उनके नाम के सम्मुख कालम ( 4 ) में अंकित कार्यालय में नियुक्त किया जाता है:-
पदस्थापना कार्यालय / स्थल क्र.
अभ्यर्थी का नाम एवं पत्राचार का पता
लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंसित मुख्य सूची का क्र.
(4)
(3)
(1) (2)
1
01
राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला , सागर श्री राजेश कुमार झा , म.नं. 113-114, थर्ड फ्लोर, पॉकेट-13, सेक्टर -20 , रोहणी, दिल्ली-110086 .
2. नवनियुक्त अधिकारी आदेश प्राप्ति के 15 दिवस की अवधि में कॉलम 04 में अंकित कार्यालय में कार्यभार ग्रहण कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करे अन्यथा नियुक्ति आदेश निरस्त माना जायेगा.
3. नवनियुक्त अधिकारी की परिवीक्षा अवधि, स्थाईकरण , वरिष्ठता, पदोन्नति आदि मध्यप्रदेश सिविल सेवा ( सेवा की सामान्य शर्तें ) नियम, 1961 एवं मध्यप्रदेश न्यायालयिक प्रयोगशाला ( राजपत्रित ) सेवा भर्ती नियम, 1993 से शासित होगी. सेवा संबंधी अन्य मुद्दे शासन के वर्तमान नियमों तथा भविष्य में बनाए जाने वाले नियमों /निर्देशों के अन्तर्गत निराकृत किये जायेंगे.
4. नवनियुक्त अधिकारी की सेवाएं किसी भी समय एक माह की सूचना अथवा उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते देकर बिना कारण बताए समाप्त की जा सकती है. इसी प्रकार यदि वे अपने पद से त्याग पत्र देकर शासकीय सेवा छोड़ना चाहे तो उन्हें भी एक माह का नोटिस देना आवश्यक होगा. एक माह पूर्व सूचना न देने की स्थिति में एक माह का वेतन व अन्य भत्ते जो वह उस समय प्राप्त कर रहे होगें. नगद जमा करना होगा अन्यथा उक्त रकम राजस्व बकाया के तौर पर उनसे वसूल की जावेगी.
5. राज्य शासन के अधीन दिनांक 1 जनवरी 2005 अथवा इसके बाद नियुक्त होने वाले कर्मचारियों को नवीन अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी.
6. नियुक्त अधिकारी द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी असत्य पाये जाने पर उनकी सेवायें बिना किसी सूचना के तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जावेगी एवं उनके द्वारा इस संबंध में प्रस्तुत कोई भी दावा मान्य नहीं होगा.
7. परीवीक्षाधीन अधिकारी द्वारा पदस्थापना कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करते समय एक " बाण्ड " शासन के पक्ष में निष्पादित करना होगा की परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण न करने की दशा में अथवा प्रशिक्षण अवधि में सेवा छोड़ने पर उनकी परिवीक्षा अवधि में शासन द्वारा खर्च की गई राशि जिसमें वेतन भत्ते, यात्रा भत्ते एवं अन्य अग्रिम व्यय राशि शामिल होगी , की वापसी के लिये वे उत्तरदायी होंगे .
781
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 मार्च 2016
भाग 1 ]
8. नवनियुक्त अधिकारी जो पूर्व से शासकीय / अर्द्धशासकीय सेवा में सेवारत हैं , उन्हें अपने नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण- पत्र अजॉच एवं अमांग प्रमाण- पत्र शासन को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा उन्हें कार्यभार ग्रहण नहीं कराया जावेगा.
9. प्रत्याशी को निर्देशित किया जाता है कि वह नियुक्ति के संबंध में अपनी योग्यता एवं जाति प्रमाण - पत्र की मूल प्रति पदस्थापना संबंधी जिले के पुलिस अधीक्षक / संयुक्त निदेशक क्षेत्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला कार्यालय / कार्यालय प्रमुख को सत्यापन हेतु प्रस्तुत करेंगे.
10. मध्यप्रदेश लोक सेवा ( अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण ) संशोधन अधिनियम, 2002 ( क्रमांक 10 सन् 2002 ) दिनांक 13 मई 2002 के प्रावधान अनुसार सुविधा सुनिश्चित करने के लिए निर्धारित रोस्टर के अनुसार नियुक्ति की पृविष्टियां रोस्टर पंजी में कर दी गई है .
11. प्रमाणित किया जाता है कि मध्यप्रदेश लोक सेवा ( अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वगों को आरक्षण ) अधिनियम, 1994 ( क्रमांक सन् 1994 ) उपबंधों का और उक्त अधिनियम के उपबंधों के प्रकाश में राज्य शासन द्वारा जारी किये गये अनुदेशों का अनुपालन किया गया है तथा उसे ( नियोक्ता को ) उक्त अधिनियम की धारा-6, की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों का पूर्ण संज्ञान है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, डी. एस. मुकाती , अवर सचिव.
भोपाल , दिनांक 5 मार्च 2016
क्र. एफ 1 ( ए) 61-2009- ब- 2- दो. राज्य शासन द्वारा विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 17 फरवरी 2016 द्वारा स्वीकृत अर्जित अवकाश निरस्त करते हुए श्री नवल सिंह रघुवंशी, भापुसे. , उप महानिहीक्षक ( पी.टी.आर.आई. ) , पुलिस मुख्यालय , भोपाल को दिनांक 11 से 19 फरवरी 2016 तक, कुल नौ दिवस अर्जित अवकाश करता है.
2. समसंख्यक आदेश की शेष कंडिकाएं यथावत रहेंगी .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, कमला उपाध्याय , अवर सचिव.
विधि और विधायी कार्य विभाग
भोपाल , दिनांक 1 मार्च 2016
फा. क्र. 1 ( सी ) 05-2016- एट्रोसिटी- इक्कीस- ब ( दो ) .- राज्य शासन, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम , 1989 की धारा -14 के अनुसार कटनी जिले के विनिर्दिष्ट विशेष न्यायालय के लिये, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण ) नियम , 1995 के नियम 4 ( 1 ) के अनुसार श्री जिया लाल चौधरी, अधिवक्ता को जिला कटनी में विशिष्ठ ज्येष्ठ अधिवक्ता पैनल में शामिल करता है.
उक्त, नियुक्ति श्री अभय कुमार पाटील द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से तीन वर्ष के लिये होगी. यह नियुक्ति बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकती है. किसी भी स्थिति में 62 वर्ष की आयु के पश्चात् वे उक्त पद पर कार्य करने हेतु अर्ह नहीं होंगे . विशेष लोक अभियोजक की अनुपस्थिति के दिनांक पर विशेष न्यायालय में केवल उस दिन की कार्यवाही हेतु पैनल अधिवक्ता को कार्य जिला दण्डाधिकारी द्वारा आवंटित किया जायेगा.
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 मार्च 2016
[भाग 1 782
नियुक्त, अभिभाषक को शुल्क आदि विधि और विधायी कार्य विभाग के आदेश क्रमांक 1 ( सी ) एट्रोसिटी - इक्कीस- ब ( दो ) , दिनांक 3 नवम्बर 2014 के अनुरूप देय होंगे एवं इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 64 - मुख्य शीर्ष-2225-( 5171 ) विशेष न्यायालयों की स्थापना-31 व्यावसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां-003- अभिभाषकों को फीस के अंतर्गत विकलनीय होगा. जिसका भुगतान उक्त शीर्ष से संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा किया जायेगा.
फा. क्र. 1 ( सी ) 06-2016- एट्रोसिटी- इक्कीस- ब( दो ) .- राज्य शासन, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम , 1989 की धारा-14 के अनुसार धार जिले के लिए विनिर्दिष्ट विशेष न्यायालय के लिये, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण ) नियम, 1995 के नियम 4 ( 1 ) के अनुसार श्री लोकेश राजपुरोहित, अधिवक्ता को जिला धार में विशिष्ठ ज्येष्ठ अधिवक्ता पैनल में शामिल करता है.
उक्त, नियुक्ति उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से तीन वर्ष के लिये होगी. यह नियुक्ति बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकती है . किसी भी स्थिति में 62 वर्ष की आयु के पश्चात् वे उक्त पद पर कार्य करने हेतु अर्ह नहीं होंगे. ( इनकी जन्म तिथि दिनांक 30 मई 1972 है तथा दिनांक 29 मई 2034 को आयु 62 वर्ष पूर्ण होगी ) . विशेष लोक अभियोजक की अनुपस्थिति के दिनांक पर विशेष न्यायालय में केवल उस दिन की कार्यवाही हेतु पैनल अधिवक्ता को जिला दण्डाधिकारी द्वारा आवंटित किया जायेगा .
नियुक्त, अभिभाषक को शुल्क आदि विधि और विधायी कार्य विभाग के आदेश क्रमांक 1 ( सी ) एट्रोसिटी - इक्कीस - ब ( दो ) , दिनांक 3 नवम्बर 2014 के अनुरूप देय होंगे इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 64 - मुख्य शीर्ष- 2225- ( 5171 ) विशेष न्यायालयों की स्थापना-31 व्यावसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां- 003 - अभिभाषकों को फीस के अंतर्गत विकलनीय होगा. देयक का भुगतान उक्त शीर्ष से संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा किया जायेगा.
फा. क्र. 1 (बी) -17-2004- इक्कीस- ब ( दो ) .- दण्ड प्रक्रिया संहिता , 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 24 की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , श्री रविशंकर शर्मा पुत्र श्री जगमोहन लाल शर्मा , अधिवक्ता , तहसील सेंवढ़ा , जिला दतिया को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिए जिला दतिया सत्र खण्ड तहसील सेंवढ़ा, दतिया राजस्व जिले के लिये एतद्वारा , अति. शासकीय अभिभाषक / अति. लोक अभियोजक, नियुक्त करता है .
यह नियुक्ति सामान्य पदावधि समाप्त होने के पूर्व बिना कोई कारण बताये किसी भी समय उन्हें कोई सूचना दिए बिना समाप्त की जा सकती है .
फा. क्र. 1 ( बी) -2- इक्कीस ब( दो ) .- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 24 की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, अतिरिक्त शासकीय अभिभाषकों / अतिरिक्त लोक अभियोजकों के पद पर उनके नाम के सामने दर्शाये अनुसार उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये बड़वानी सत्र खण्ड के बड़वानी राजस्व जिले के लिये एतद्वारा , नियुक्त करता है . यह नियुक्ति सामान्य पदावधि समाप्त होने के पूर्व बिना कोई कारण बताये किसी भी समय कोई सूचना दिए बिना समाप्त की जा सकती है:-
क्रमांक
पद (3)
नाम (2)
(1)
1.
श्री राजेश गोठवाल
अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/ अतिरिक्त लोक अभियोजक जिला बड़वानी.
श्री नारायण जाधव
2.
अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक / अतिरिक्त लोक अभियोजक, तहसील सेंधवा , जिला बड़वानी .
783
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 मार्च 2016
भाग 1 ]
फा. क्र. 1 (बी ) -22-2004- इक्कीस- ब( दो ) .- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 24 की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, श्री ओमप्रकाश शर्मा पुत्र श्री हरिप्रसाद शर्मा , अधिवक्ता, तहसील ब्यावरा , जिला राजगढ़ को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के जिला राजगढ़ सत्र खण्ड तहसील ब्यावरा राजस्व जिले के लिये एतद्वारा , अति. शासकीय अभिभाषक / अति. लोक अभियोजक, तहसील ब्यावरा , जिला राजगढ़ नियुक्त करता है.
यह नियुक्ति सामान्य पदावधि समाप्त होने के पूर्व बिना कोई कारण बताये किसी भी समय उन्हें कोई सूचना दिए बिना समाप्त की जा सकती है.
फा. क्र. 1 ( बी ) -32-2004 - इक्कीस- ब ( दो ) .- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 24 की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , श्री लखन सिंह ठाकुर पुत्र श्री भुजबल सिंह ठाकुर, अधिवक्ता, जिला रायसेन को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये जिला रायसेन सत्र खण्ड रायसेन राजस्व जिले के लिये एतद्वारा , अति. शासकीय अभिभाषक / अति. लोक अभियोजक, नियुक्त करता है .
यह नियुक्ति सामान्य पदावधि समाप्त होने के पूर्व बिना कोई कारण बताये किसी भी समय उन्हें कोई सूचना दिए बिना समाप्त की जा सकती है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जे. के. वैद्य , सचिव.
मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 1 मार्च 2016
क्र. एफ 3-13-2010- छत्तीस . राज्य शासन , एतद्वारा, श्री रामलगन पाण्डे, संयुक्त संचालक, मत्स्योद्योग , प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ मुख्य महाप्रबंधक , मध्यप्रदेश मत्स्य महासंघ सहकारी मर्यादित, भोपाल को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पुनरीक्षित वेतन बैंड रुपये 37,400-67,000 + ग्रेड पे 8,900 में संचालक मत्स्योद्योग के समकक्ष पद पर पदोन्नत करते हुए प्रतिनियुक्ति पर मुख्य महाप्रबंधक, मध्यप्रदेश मत्स्य महासंघ ( सहकारी ) मर्यादित, भोपाल के पद पर पदस्थ किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, कलिस्ता कुजूर, अवर सचिव.
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 1 मार्च 2016
क्र. 2140 - एनआर - 14- लोकपाल-3-2016.-लोकायुक्त कार्यालय मध्यप्रदेश भोपाल के पत्र क्र . 1681 - स.स. समिति चयन-2015, भोपाल , दिनांक 5 दिसम्बर 2015 द्वारा श्री पी . के. श्रीवास्तव, सेवानिवृत्त उप संचालक अभियोजन, को संभागीय सतर्कता समिति जबलपुर, मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 मार्च 2016
784
[भाग 1 संभाग जबलपुर में सदस्य के पद पर नियुक्त किया गया है. अतः श्री पी . के. श्रीवास्तव, सेवानिवृत्त, उप संचालक अभियोजन, संभागीय सतर्कता समिति जबलपुर, संभाग जबलपुर को जबलपुर, कटनी एवं नरसिंहपुर जिलों के लिए मनरेगा लोकपाल नियुक्त किया जाता है.
यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.
क्र. 2142 - एनआर-14 लोकपाल-3-2016.- लोकायुक्त कार्यालय मध्यप्रदेश भोपाल के पत्र क्र . 1683 - स.स. समिति चयन-2015, भोपाल, दिनांक 5 दिसम्बर 2015 द्वारा श्री एस. सी. दुबे , सेवानिवृत्त , जिला न्यायाधीश को संभागीय सतर्कता समिति इन्दौर , संभाग इन्दौर में सदस्य के पद पर नियुक्त किया गया है . अतः श्री एस. सी. दुबे, सेवानिवृत्त, जिला न्यायाधीश, संभागीय सतर्कता समिति इन्दौर , संभाग इन्दौर को अलीराजपुर एवं झाबुआ जिलों के लिए मनरेगा लोकपाल नियुक्त किया जाता है.
यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.
ब्रजेश कुमार , सचिव.
विभाग प्रमुखों के आदेश
संचालनालय किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, मध्यप्रदेश , भोपाल
भोपाल, दिनांक 3 मार्च 2016
क्र. गन्ना- एस- 3 - क्षे.आ. शक्ति- 2015-16-178 .- मध्यप्रदेश गन्ना ( प्रदाय एवं क्रय नियमन) अधिनियम , 1958 की धारा 15 एवं 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मैं , मोहनलाल , गन्ना आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल, गन्ना पैराई मौसम वर्ष 2015-16 हेतु शक्ति शुगर मिल कौडिया प्रा. लिमि. गाडरवारा , जिला नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश के लिए नीचे दर्शाये केन्द्रों एवं उनके अन्तर्गत आने वाले ग्रामों के सम्मुख उल्लेखित गन्ना क्षेत्र को रक्षित घोषित करता हूं :-
जिला
क्रय केन्द्र (3)
क्षेत्र (हेक्टेयर ) (5)
ग्रामों की संख्या (4)
क्र. (1)
(2)
92
6478.8 1
फैक्ट्री गेट
नरसिंहपुर
6478.8
योग : 92
उपरोक्त गन्ना खरीदी केन्द्रों के अन्तर्गत जो ग्राम सम्मिलित किए गये हैं . उनकी सूची संलग्न है. यह आदेश जब तक इस हेतु समपरिवर्तन अथवा अपरिवर्तन आदेश से प्रसारित नहीं किये जाते तब तक पेराई कार्य में प्रभावशाली रहेंगे .
मोहनलाल , गन्ना आयुक्त.
785
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 मार्च 2016
भाग 1 ]
SHAKTI SUGAR MILL KOUDIYA PVT.LTD.
DISTANCE
VILLAGE
CODE
S.No.
8
IMALIYA
306
1
6
SUKARI
2
302
5
CHIRRIYA
307
3
7
MAHAGUVA
4
308
9
GUNVE
303
5
10
LILWANI
304
6
14
KOTHIYA
305
7
11
SADUMAR
301
8
10
CHIRHKLA
201
9
12
CHAMCHON
202
10
13
KHAPA
203
11
14
BAGDARA
204
12
12
SHANGAI
205
13
14
DHOKHEDA
206
14
14
MAHUAKHEDA
207
15
15
NIMACH
208
16
7
KENKARA
102
17
8
BARHETA
103
18
9
BARELI
104
19
9
KAJROTA
105
20
3
KOUDIYA
101
21
17 402
KHERI ( PALOHA)
22
19
PALOHA
401
23
24
RICHHAWAR
403
24
25
AMODA
404
25
24
BICHHUA
405
26
23
NARWARA
406
27
16
KHAKARIYA
407
28
18
GUJARKHEDA
408
29
22
BHATERA
409
30
25
TIMRAVAN
410
31
25
THARERI
411
32
15
BHAISHA
412
33
12 413
GUJAR JHIRIYA
34
13
ATTHAISA
414
35
ZONE - KOUDIYA
7
BARANJH
602
36
8
MANAKWARA
601
37
9
GAGANWARA
603
38
9
BAMHORI
604
39
11
MATWARA
605
40
11
PURGUVA
606
41
13
TEKAPAR
607
42
13
SHIORA
608
43
15
HARRAI
609
44
8
GHATPIPARIYA
610
45
5
BOHANI
501
46
8
AMAI
502
17
PRODUCATION
TOTAL
NORPA
JADI
MADI
28620
159
23
65
71
66960
372
113
142
117
132480
736
190
305
241
46440
258
90
82
86
34380
191
65
59
67
7920
44
11
12
21
22140
123
55
20
48
122220
679
201
209
269
34380
191
16
89
86
24840
138
22
53
63
9900
55
17
19
19
36180
201
18
72
111
7020
39
9
19
11
26100
145
35
51
59
7560
42
0
33
9
5760
32
0
18
14
73620
409
93
150
166
41760
232
47
94
91
57420
319
50
131
138
39960
222
30
76
116
181800
1010
311
317
382
33480
186
15
110
61
71820
399
54
202
143
10980
61
0
11
50
15660
87
45
9
33
2880
16
3
6
7
19800
110
15
44
51
30420
169
34
91
44
7020
39
18
14
7
7200
40
0
36
4
11700
65
0
24
41
2160
12
0
3
9
76140
423
56
196
171
19800
110
15
62
33
31140
173
52
62
59
46980
261
65
97
99
34740
193
82
43
68
18360
102
27
38
37
38160
212
58
61
93
25920
144
48
31
65
22320
124
67
19
38
34740
193
39
60
94
36540
203
56
72
75
21420
119
22
34
63
69840
388
67
176
145
154440
858
247
320
291
13500
75
25
21
29
M [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 मार्च 2016
786
503
8
RAHALI
48
504
NAYAGAON
9 49
10 505
LAKHA
50
506
13
SUPARI
51
507
DEGUNWA
14 522
53
16 508
TIGUNWA
509
SALAIYA
54
18
25 55
510
BEHARA
PANARI
56
801
13
16
NARGI
57
802
58
17 803
MALHANWADA
27 804
59
NIJOR
805
IMALIYA
21 60
27 806
NARSARA
61
62
807
25
KALYANPUR
702
63
CHIRCHIRA
10
MARKA
703
11 64
13 65
704
KHIRIYA
705
10 66
SUJWARA
701
17
AJANSARA
67
706
BUDHWARA
17 68
69
707
16
DHANDIYA
708
16 70
DUDHWARA
71
709
18
SHERBARANJH
72
710
22
GARHA
ZONE BOHANI
73
901
10
GADARWARA
12 74
902
IMALIYA
903
13 75
PATLON
18 76
904
MAGARMUNHA
905
17 77
DIGHORI
78
906
KHERI
19
16 79
908
GHURPUR
80
1001
KANHARGANV
10 81
1002
MANHAGVA KLA
18
SIREGAON
26 82 1004
1005
83
22
THALWADA
16 1006
84
JAMADA
26 85 1101
SINGPUR
86
28
ADEGANV
1108
87
1102
18
BARELI
IMALIYA
24 88
1103
89
25 1104
PIPARIYA
20 90
1105
KATHOTIYA
1106
26 91
GOLGANV
23 1107
92
ZONE GADARWARA✓
GRANDTOTAL
61
106
228
41040
61
272
91
111
70
48960 13
11
13
37
6660 60
68
30240
168
40
103
89
273
81
49140 27
18
6
9180
51
35
30
20880 51
116
4
4
13
5
2340
0
44.5
34.5
79
14220 88
100
0
33840
188
50
0
94
44
16920 19
33
5940 14
0
0
29520 96
68
164
6660 18
19
0
37
95
46
49
0
17100 13
22
53
9540
18
13
33
59
10620 13
7
7200 19
14
40
27
12
57
10260 18
69
59
78
206
37080
33660 50
57
187
80
13
0
29
5220 16
3
2
10
5
1800
46
34
123
43
22140 171
0
56880 145
316
47
76
27
150
27000 13
19
6
38
6840
2
5
10
3060
17
25
26
12600 19
70
9720
15
20
54
19
52
71
214
38520 91
34560
29
35
128
192
397
186
106
71460
105
32
36
102
34
18360
83
52
14940 14
17
32
36
44
112
20160 28
24
69
12420
17
70
52
69
191
34380 27
26
26
79
14220
17820 31
38
30
99
333
162
102
69
59940 100
82
279
50220
97
64
45720 97
93
254
23220 58
36
35
129
48
24
8
16
8640
3921
6108.5 6167.5
2915460
16197 6478.88) 787
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 मार्च 2016
भाग 1 ]
राज्य शासन के आदेश
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 3 मार्च 2016
शुद्धि- पत्र
क्र. डी- 15-44-2016- चौदह - 3.- कृषि उपज मंडी समिति, दतिया के अन्तर्गत ग्राम उन्नाव में उपमंडी स्थापना हेतु जारी अधिसूचना में मध्यप्रदेश के असाधारण राजपत्र क्र. 25 , भोपाल , शुक्रवार, दिनांक 11 जनवरी, 2016 में त्रुटिवश खसरा क्र. 2.200 हेक्टर भूमि का क्षेत्र प्रकाशित हो गया है. उक्त के स्थान पर संशोधित 2.000 पढ़ा जावे.
अजय गुप्ता, उपसचिव .
श्रम विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 5 मार्च 2016
क्र. एफ- 28-129-2000- ए- सोलह. मध्यप्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम , 1958 ( क्रमांक 25 सन् 1958 ) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार , एतद्वारा , उक्त अधिनियम की धारा 9 , 11 , 12, 13 एवं 20 के प्रावधानों का वर्ष 2016 के दौरान प्रवर्तन नीचे दिये गये प्रथम परिशिष्ट के स्तंभ क्रमांक ( 3 ) में अंकित त्यौहारों तथा विशेष अवसरों पर , उनके सम्मुख स्तंभ क्रमांक ( 4 ) में विनिर्दिष्ट अवधि के लिये , परिशिष्ट के स्तंभ क्रमांक ( 5 ) में दर्शित स्थानीय क्षेत्रों के लिये , द्वितीय परिशिष्ट में उल्लिखित शर्तों के साथ , निलंबित करता है, अर्थात्: -
प्रथम परिशिष्ट
क. अधिनियम की प्रभावाशीलता वाले समस्त स्थानीय क्षेत्रों के लिये T
स्थानीय क्षेत्र माह
अवधि/तिथियां
क. सार्वजनिक त्यौहार विशेष अवसर
(2)
(3)
(4)
(5)
2016 1 मकर संक्रांति
(1) जनवरी,
एक दिन ( 15 जनवरी) सभी स्थानीय क्षेत्र जहां उक्त अधिनियम लागू है
2 गणतंत्र दिवस
..तदैव.......
एक दिन (26 जनवरी)
3
बसन्त पंचमी
...तदैव...
फरवरी , 2016
एक दिन ( 13 फरवरी )
4 महाशिवरात्रि
...तदैव.....
मार्च, 2016
एक दिन (7 मार्च)
5
होली
तीन दिन- होली पूर्णिमा के दिन तथा उसके एक दिन पूर्व तथा 1 दिन पश्चात् (22-24 मार्च)
6
रंग पंचमी
एक दिन- (28मार्च) [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 मार्च 2016
788
..... तदैव.....
7
गुड़ी पड़वा
एक दिन (8 अप्रैल)
अप्रैल, 2016
..तदैव.....
राम नवमी
8
एक दिन ( 15 अप्रैल )
..... तदैव.....
9 महावीर जयंती एक दिन ( 19 अप्रैल)
..तदैव.....
10
ईदुल -फितर
जुलाई , 2016
चार दिन - ईदुल -फितर के दिन तथा उसके तीन दिन पूर्व (3-6 जुलाई)
..तदैव.....
11 हरियाली अमावस्या एक दिन (2 अगस्त)
अगस्त , 2016
..तदैव.......
12 स्वंतत्रता दिवस
एक दिन (15 अगस्त)
..तदैव.....
13
रक्षा बन्धन
तीन दिन- रक्षा बंधन के दिन तथा एक दिन पूर्व तथा एक दिन पश्चात् (17-19 अगस्त)
..तदैव.......
14
जनमाष्टमी
एक दिन (25 अगस्त)
..तदैव.....
पोला अमावस्या
15
सितम्बर, 2016
दो दिन-पोला के दिन तथा उसके एक दिन पूर्व (31 अगस्त 1 सितम्बर)
16 गणेश चर्तुथी दो दिन - गणेश स्थापना के दिन तथा एक दिन पूर्व (4-5 सितम्बर )
17
डोल ग्यारस
एक दिन (12सितम्बर)
......तदैव......
18
ईदुज्जुहा
दो दिन- ईदुज्जुहा के दिन तथा उसके एक दिन पूर्व (11-12 सितम्बर)
19 अनन्त चुर्तदशी तीन दिन -गणेश विसर्जन के दिन तथा एक दिन पूर्व तथा एक दिन पश्चात् ( 14-16 सितम्बर )
20 सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या
दो दिन-सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या के दिन तथा उसके एक दिन पूर्व (29-30 सितम्बर )
..तदैव.......
गांधी जयंती
अक्टूबर, 2016 21
एक दिन (2अक्टूबर)
..तदैव.......
22 महाअष्टमी / दशहरा तीन दिन- महाअष्टमी के दिन से दशहरा तक (9-11 अक्टूबर) 789
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 मार्च 2016
भाग 1 ]
23
.....तदैव.......
मोहर्रम
दो दिन- मोहर्रम के दिन तथा उसके एक दिन पूर्व (11-12 अक्टूबर)
24
दीपावली
....तदैव.......
सात दिन- लक्ष्मी पूजन के दिन तथा चार दिन पूर्व तथा दो दिन पश्चात् (26 अक्टूबर - 1 नबंबर)
नवम्बर , 2016 25 गुरूनानक जयंती
एक दिन (14नवम्बर)
26 मिलाद- उन- नबी
.....तदैव....
दिसम्बर, 2016
एक दिन ( 12 दिसम्बर)
27
किसमस
दो दिन- किसमस के दिन तथा उसके एक दिन पूर्व (24-25 दिसम्बर)
ख. अधिनियम की प्रभावाशीलता वाले कतिपय विशिष्ट स्थानीय क्षेत्रों के लिये
स्थानीय क्षेत्र
अवधि/तिथियां
कमांक सार्वजनिक त्यौहार विशेष अवसर
(4)
(3)
(2)
(1 )
एक दिन
अहिल्या उत्सव
1
इन्दौर का स्थानीय क्षेत्र 2
एक दिन
घट स्थापना
इन्दौर का स्थानीय क्षेत्र 3 ग्वालियर मेला
मेला अवधि के लिए ग्वालियर का स्थानीय क्षेत्र.
4
एक दिन
तानसेन समारोह
ग्वालियर का स्थानीय क्षेत्र 5
एक दिन
चकरी मेला
ग्वालियर का स्थानीय क्षेत्र 6
एक दिन
महारानी लक्ष्मीबाई समारोह
ग्वालियर का स्थानीय क्षेत्र 7
मेला अवधि के लिए
मुरैना पशु मेला
मुरैना का स्थानीय क्षेत्र
मेला अवधि के लिए
दशहरा मेला
8
कटनी एवं सिहोरा का स्थानीय क्षेत्र 9
मेले की अवधि के लिए
झूला मेला
सागर का स्थानीय क्षेत्र [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 मार्च 2016
790
एक दिन
10 देवउठनी ग्यारस
सागर का स्थानीय क्षेत्र
एक दिन
गोटमार मेला
11
पार्टुना का स्थानीय क्षेत्र
मेले की अवधि के लिए
कार्तिक मेला
12
उज्जैन एवं मुलताई का मेला क्षेत्र एक दिन
13 शबे-बारात
उज्जैन का स्थानीय क्षेत्र एक दिन
सोमवती अमावस्या 14
उज्जैन का स्थानीय क्षेत्र मेले की अवधि के लिए
15 त्रिवेणी मेला
उज्जैन एवं रतलाम का स्थानीय क्षेत्र एक दिन
बासी दशहरा
16
उज्जैन एवं रीवा का स्थानीय क्षेत्र
प्रदर्शनी की अवधि के लिए
17 कृषि प्रदर्शनी
देवास का स्थानीय क्षेत्र
मेले की अवधि के लिए
18 आषाढ़ पूर्णिमा
देवास व मंदसौर का स्थानीय क्षेत्र मेले की अवधि के लिए
19 पशुपतिनाथ मेला
मंदसौर का स्थानीय क्षेत्र मेले की अवधि के लिए
बालाजी मेला
20
बुरहानपुर का स्थानीय क्षेत्र मेले की अवधि के लिए
21 कमला पूर्णिमा मेला
धार का स्थानीय क्षेत्र
मेले की अवधि के लिए
कमाल मौलाना उर्स 22
भोज मेला उत्सव 23
कालिका माता मेला 24
नवग्रह मेला
25
26 राग सप्ताह मेला
शीतला सप्तमी मेला 27
पीरान पीर मेला 28
धार का स्थानीय क्षेत्र
मेले की अवधि के लिए धार का स्थानीय क्षेत्र
मेले की अवधि के लिए धार व बड़नगर का स्थानीय क्षेत्र मेले की अवधि के लिए
खरगौन का स्थानीय क्षेत्र मेले की अवधि के लिए
खण्डवा का स्थानीय क्षेत्र मेले की अवधि के लिए
झाबुआ का स्थानीय क्षेत्र मेले की अवधि के लिए
सनावद का स्थानीय क्षेत्र 791
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 मार्च 2016
भाग 1 ]
मेले की अवधि के लिए
29 गंगावाड़ी का मेला
महिदपुर का स्थानीय क्षेत्र
मेले की अवधि के लिए
क्वार नवरात्रि मेला
30
रतलाम नगर के लिए
मेले की अवधि के लिए
कंस वध उत्सव
31
शाजापुर नगर के लिए
मेले की अवधि के लिए
32 नर्मदा जयंती
होशंगाबाद शहर का मेला क्षेत्र
मेले की अवधि के लिए
33 नवचंड़ी धाम मेला
खण्डवा नगर का स्थानीय क्षेत्र
मेले की अवधि के लिए
तीज का मेला
34
कटनी एवं सिहोरा का स्थानीय क्षेत्र
एक दिन
35 देवी प्रतिमा विसर्जन
भोपाल का स्थानीय क्षेत्र
द्वितीय -परिशिष्ट
1. कोई भी स्थापना मध्यरात्रि 12.00 बजे से प्रातः 06.00 बजे तक खुली नहीं रहेगी ।
2. यदि किसी कर्मचारी का उक्त अधिनियम की धारा 11 , 16 या 21 में उल्लिखित सीमा से अधिक कार्य करना पड़ता है, तो उसे अतिरिक्त अवधि के लिए अधिनियम की धारा 55 के अनुसार वेतन देय होगा ।
3. यदि प्रथम परिशिष्ट में उल्लिखित त्योहार या विशेष अवसरों की अवधि में कार्य करने के कारण कोई सेवायुक्त, साप्ताहिक अवकाश के लाभ से वंचित होता है, तो उसे त्यौहार / विशेष अवसर की अवधि की समाप्ति के 10 दिन की अवधि में उसे उतने दिन का अवकाश दिया जायेगा, जितने साप्ताहिक अवकाश के दिनों से वह वंचित रहा हो ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. के. वाष्र्णेय, प्रमुख सचिव.
792
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 मार्च 2016
[ भाग 1
भोपाल, दिनांक 5 मार्च 2016
क्र. एफ - 28-129-2000- ए- सोलह.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में , इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ - 28-129-2000- ए- सोलह , दिनांक 5 मार्च 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम. के. वाष्र्णेय , प्रमुख सचिव.
Bhoapal , the 5th March 2016
No. F 28-129-2000- A- XVI . In exercise of the powers conferred under Section 5 of the Madhya Pradesh Shops and Establishment Act , 1958 ( No. 25 of 1958 ) , the State Government , hereby , suspend the enforcement of provisions of Section 9 , 11 , 12 , 13 and 20 of the said Act during the year , 2016 for festivals and special occasion mentioned in coloumn number ( 3 ) of Annexure I below for the respective duration specified in coloumn number (4) in local areas shown in coloumn number ( 5) thereof with the terms and conditions mentioned in Annexure II , namely : -
ANNEXURE - I
A- For all local areas effected under the Act ,
No
Month
Public Festival Special Occasions
(2)
(3) (1)
Makar Sankranti
1
January , 2016
2 Republic Day
Basant Panchami February , 2016 3
4 Maha Shivratri March, 2016
5 Holi
6 Rang Panchmi
7 Gudi podava April, 2016
8 Ram Navami
9 Mahaveer Jayanti
10 Id - Ul - Fitr
July, 2016
Hariyali Amavasya August, 2016 11
Independence day
12
Local Area Duration/dates
(5) (4)
1 day ( 15 January)
All the local areas under the jurisdiction of the Act 1 day (26 January)
1 day ( 13 February )
1 day (7 March)
3days- On Holi Poornima, the preceding and secceeding days (22nd- 24th March)
1 day (28th March)
1 day (8th April )
1 day ( 15th April)
1 day ( 19th April )
4days- on the day of Id- Ul - Fitr and the and three preceding days (3rd- 6thtJuly)
1 day (2nd August )
1 day ( 15th August) 793
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 मार्च 2016
भाग 1 ]
(5) (2)
(3)
(1)
Raksha Bandhan
13
3days- on the day of Raksha Bandhan , the preceding and the succeeding days (17th - 19th August)
14 Janmashtami
1 day (25th August)
Pola Amavas
15
September ,2016
2days- on the day of Pola Amavas , and the preceding days (31st August- 1st September)
Ganesh Chaturthi
16
2days- on the day Ganesh Sthapana and the preceding days (4th- 5th September)
1 day ( 12th September)
17 Dol Gyaras
18 Eid-ul-Azha
Two days- on the day of Eid- ul-Azha and the preceding day (11th- 12th September)
Anant Chaturdashi
19
3days- on the day of Ganesh Visarjan, the preceding and succeeding days (14th - 16th September)
20 Sarva Pittra Moksha Amavasya
2days - on the day of Sarva Pittra Moksha Amavasya , and the preceding day (29th- 30th September)
1 day (2nd October)
Gandhi Jayanti
21
October , 2016
22 Mahashtami/ Dashahara
3 days- from the day up to Dashahara preceding to and Mahashtami (11th- 12th October )
23 Moharram
Two days- on the day of Moharram and preceding day (23rd- 24th October )
Deepawali
24
7 days- on the day of Laxmi poojan , 4 preceding days and 2 succeeding day (26th October- 1st November) [ भाग 1 794
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 मार्च 2016
(5) (2)
(4)
(3)
(1)
25 Gurunanak Jayanti 1 day ( 14th November)
November , 2016
1 day ( 12th December)
26 Eid-E-Miladunnabi
December , 2016
27 Christmas
2 days- on the day of Christmas and preceding day (24th - 25th December)
B. For Some Special local areas effected under the Act .
Local Area
Duration/dates
No Public Festival Special Occasions
(4)
(3)
(1)
(2)
Indore Local Area 1
1day
Ahilya Utsav
2
Indore Local Area Ghat Sthapna
1day
Gwalior Local Area
for the Mela duration
3 Gwalior Mela
Gwalior Local Area 4 Tansen Smaroh
1day
Gwalior Local Area Chakri Mela
5
1 day
Gwalior Local Area
1 day
6 Maharani Laxmibai Samaroh
for the Mela duration
Morena Local Area Morena Pashu Mela
7
for the Mela duration
8 Dashera Mela
Katni and Sehora Local Area 9 Jhoola Mela
for the Mela duration
Sagar Local Area
Sagar Local Area Dev Uthni Gyaras
1day
10
Pandurna Local Area 11 Got Mar Mela
1day
12 Kartik Mela
for the Mela duration
Ujjain and Mulatai Local Area
Shab- E- Barat
13
Ujjain Local Area
1day
14
Ujjain Local Area
1day
Somvati Amavasya
15 Triveni Mela
for the Mela duration
Ujjain and Ratlam Local Area
16 Basi Dussahara
1day
Ujjain and Rewa Local Area
Dewas Local Area
for the Mela duration
17 Krushi Pradarshni
for the Mela duration
Aashad Purnima
18
Dewas and Mandsour Local Area
Mandsour Local Area 19
for the Mela duration
Pashupatinath Mela
20 Balaji Mela
Burhanpur Local Area
for the Mela duration
Dhar Local Area 21 Kamla Poonima Mela
for the Mela duration
22
Dhar Local Area Kamal Maulana Urs
for the Mela duration
Dhar Local Area 23
for the Mela duration
Bhoj Mela Utsav
Kalika Mata Mela
24
for the Mela duration
Dhar and Badnagar Local Area
25
Khargone Local Area
for the Mela duration
Navgraha Mela 795
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 मार्च 2016
भाग 1 ]
(4)
(3)
(2)
(1)
Khandwa Local Area
for the Mela duration
Rag Saptah Mela
26
Jhabua Local Area
for the Mela duration
Sheetla Saptami Mela
27
Sanawad Local Area
for the Mela duration
Peerane- peer Mela
28
for the Mela duration
Mahidpur Local Area Gangawadi Ka Mela
29
Ratlam Town Area
for the Mela duration
Kwar Navratri Mela
30
for the Mela duration
Kans Vadh Utsav
Shajapur Town Area 3.1
for the Mela duration
Narmada Jayanti
32
Mela Area of Hoshangabad Town
for the Mela duration
Navchadi Dham Mela
33
Khandwa Town Local Area
for the Mela duration
Teej Ka Mela
34
Katni and Sehora Local Area
Bhopal Local Area
1 day
35 Devi Pratima Visarjan
ANNEXURE - II
(1) No establishment shall remain open during 12.00 PM to 06.00 AM .
(2) If any employee has to work more than the limit specified in section 11 , 16 or 21 of the said Act , he/she shall be paid wages for overtime as per section 55 of the Act.
(3) If any employed person is deprived of the weekly holiday due to the work during the festival / special occasion mentioned in annexure - I , he/ she shall be given same number of holidays unavailed by him/her within a duration of 10 days ofcompletion of that particular festival / special occasion .
By Order and in the Name of The Governor of Madhya Pradesh ,
M. K. VARSHNEY , Principal Secy .
796
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 मार्च 2016
[ भाग 1
राजस्व विभाग
कार्यालय , कलेक्टर, जिला मन्दसौर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
मन्दसौर , दिनांक 9 फरवरी 2016
क्र. 12-2016 - प्र. क्र. 2-अ- 82-2014-15. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची ( 1 ) के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निजी भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन की आवश्यकता है : -
अनुसूची ( 1 )
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- मंदसौर
(ख ) तहसील- सीतामउ
(ग) ग्राम - बसई/बांगली
(घ) लगभग क्षेत्रफल- ग्राम बसई रकबा 3.980 हेक्टर सिंचित, ग्राम बांगली रकबा 0.022 हेक्टर सिंचित.
अनुसूची ( 2 )
खसरा
स. क्र.
प्रभावित कृषक का नाम
नम्बर
(2)
(3)
(1)
ग्राम-बसई
599/3
1 राधेश्याम, गोपाल, श्यामलाल पिता अमरलाल, सम्पतबाई पति अमरलाल ब्राह्मण, निवासी खडधामनिया.
2. गुड्डीबाई पति मदनलाल ब्राह्मण , निवासी खडधामनिया.
3. मोहनलाल पिता उदेराम व सरजुबाई बैवा उदेराम ब्राह्मण 604
541/1
4. खुमानसिंह पिता नाहरसिंह राजपुत, निवासी बसई 5. गुलाबकंवर पति चन्दरसिंह राजपुत, निवासी बसई 6. भीमसिंह पिता गोपालसिंह राजपुत, निवासी बसई 7. भोपालसिंह पिता चन्दर सिंह राजपुत , निवासी बसई
योग :
प्रभावित भूमि
कुल भूमि
असिंचित
सिंचित
कुल का रकबा (हेक्टेयर में)
(4)
(5)
(6)
(7)
600
0.240
0.370 0.130
0.820 0.280
0.800
0.600
530
0.600
0.110 0.840
0.110
0.830
0.250 0.250
एवं कुआ एक पक्का.
2.320 1.500
2.200 2.820
0.820
605 307
0.230
0.230 1.790
613
एवं
पक्काकुआ.
0.100
608
0.840
0.100
3.980 11.220
3.980 797
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 मार्च 2016
भाग 1 ]
(2)
(3) (1)
ग्राम-बांगली
249/3 1 रमेशचन्द्र पिता बलदेव ब्राह्मण, निवासी बांगली
249/4 2 बापुलाल पिता बलदेव ब्राह्मण , निवासी बांगली
255 3 धापुबाई पति बाबुलाल ब्राह्मण
योग :
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- आसपुरा तालाब योजना हेतु.
(3)
(7)
(6)
(4)
(5)
0.007
0.007 0.290
0.007 0.280
0.007
0.008 0.008
0.600
0.022
0.022 1.170
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी उपखण्ड, सीतामउ के न्यायालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, स्वतंत्र कुमार सिंह , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला रीवा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
रीवा, दिनांक 26 फरवरी 2016
क्र. 06.- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता , 1959 ( संख्या 20, 1959 ) की धारा 2 ( 1 ) की उपधारा ( य -5 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा , नीचे दर्शाए अनुसूची में स्तम्भ ( 1 ) में वर्णित भूमि के भाग को स्तम्भ ( 2 ) में दर्शित नाम से तहसील मऊगंज, जिला रीवा के अन्तर्गत राजस्व ग्राम घोषित किया जाता है :-
अनुसूची
स्तंभ- 1- भू-भाग का विवरण (मूल ग्राम का व पटवारी हल्का नम्बर एवं इसके पृथक् किया गया क्षेत्रफल ) (1)
प.ह.नं.
क्र. राजस्व मूल ग्राम का नाम
मूल ग्राम से पृथक् किया गया क्षेत्रफल ( हेक्टर में )
(4) (1)
(2)
(3)
428.597
46
रकरी
1
स्तंभ-2 राजस्व ग्राम का नाम एवं पटवारी हल्का नंबर
(2)
प.ह.नं.
नवीन ग्राम का नाम
(6) (5)
46 पचपहरा
क्र. 07.- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता , 1959 ( संख्या 20, 1959 ) की धारा 2 ( 1 ) की उपधारा ( य -5 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा , नीचे दर्शाए अनुसूची में स्तम्भ ( 1 ) में वर्णित भूमि के भाग को स्तम्भ ( 2 ) में दर्शित नाम से तहसील [ भाग 1 798
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 मार्च 2016
मनगवां , जिला रीवा के अन्तर्गत राजस्व ग्राम घोषित किया जाता है :-
अनुसूची
स्तंभ-2 स्तंभ-1
राजस्व ग्राम का नाम एवं पटवारी हल्का नंबर भू- भाग का विवरण (मूल ग्राम का व पटवारी हल्का नम्बर एवं इसके पृथक् किया गया क्षेत्रफल )
(2)
(1)
नवीन ग्राम का नाम
प.ह.नं.
प.ह.नं.
क्र. राजस्व मूल ग्राम का नाम
मूल ग्राम से पृथक् किया गया क्षेत्रफल ( हेक्टर में )
(6)
(5)
(3)
(4)
(1)
(2)
49
अटारी
49
189.430
1
रघुराजगढ़
क्र. 08. - मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 ( संख्या 20 , 1959 ) की धारा 2 ( 1 ) की उपधारा ( य-5 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा , नीचे दर्शाए अनुसूची में स्तम्भ ( 1 ) में वर्णित भूमि के भाग को स्तम्भ ( 2 ) में दर्शित नाम से तहसील सेमरिया, जिला रीवा के अन्तर्गत राजस्व ग्राम घोषित किया जाता है : -
अनुसूची
स्तंभ-2
राजस्व ग्राम का नाम एवं पटवारी हल्का नंबर स्तंभ-1 भू- भाग का विवरण (मूल ग्राम का व पटवारी हल्का नम्बर एवं इसके पृथक् किया गया क्षेत्रफल )
(2)
प.ह.नं.
नवीन ग्राम का नाम
(1) प.ह.नं.
क्र. राजस्व मूल ग्राम का नाम
मूल ग्राम से पृथक् किया गया क्षेत्रफल ( हेक्टर में )
(6)
(5)
(2)
(3)
(4)
(1)
02 रगौली
1
255.929
02
खपाटेहा
राहुल जैन , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
छिन्दवाड़ा , दिनांक 29 फरवरी 2016
रा. प्र. क्र. 01 - अ- 82-2014-2015- भू-अर्जन-2016 .- मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग , मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल का आदेश क्रमांक एफ-12-2-2014- सात शा.2 ए, भोपाल, दिनांक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी " आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति" (Consent Land Purchase Policy ) के अन्तर्गत सोनापिपरी- उमरेठ- मोआरी-अम्बाड़ा ( एम.डी.आर. ) मार्ग के उन्नयन एवं बायपास मार्ग के निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि क्रय किये जाने हेतु मध्यप्रदेश शासन ( एम.पी.आर.डी.सी. ) लोक निर्माण विभाग, छिन्दवाड़ा के पक्ष में क्रय किया जाना प्रस्तावित है. उक्त अनुसूची में दर्शाये गये कृषकों की निजी भूमि से सम्बन्धित कृषकों को प्रारूप " क " में सूचना दी जाकर उनसे प्रारूप " ख " में सहमति ले ली गई है.
799
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 मार्च 2016
भाग 1 ]
इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है , कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन में सोनापिपरी - उमरेठ- मोआरी - अम्बाड़ा (एम.डी.आर. ) मार्ग के उन्नयन एवं बायपास मार्ग के निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -
अनुसूची
भूमि का वर्णन : -
(1 )
तहसील
नगर/ग्राम
जिला
क्रय की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के भूमि स्वामी का नाम एवं पता
(3)
(4) (2)
(1)
श्री मोहनलाल
ग्राम - घोघरीरैयत 1.
परासिया
छिन्दवाड़ा
ब.न. - 16 पिता उदेचन्द समला,
प.ह.न. - 7 सुमरवती भागवती
रा.नि.मं.- पिता उदेलाल,
परासिया. इंद्रकुमार नैनकली
पिता चोखेलाल,
रेखा वि. छत्रपाल समीर
पुत्र छत्रपाल,
अजय , देशराज,
रेशलाल , रामस्वरूप
पिता उदेलाल,
सुकलो वि. बसोड़ी राधेलाल पिता बसोड़ी,
सिकलवती , दसरी पिता बसोड़ी, उषा आशा पिता
दुर्जन , कपूरचंद कपूरलाल, गोपी पिता खुसक, कपूरी,
सोमती, शांति पिता खुसक, कुंवरवती वि. रामू, रंजीत रोहित, सुनीता, संगीता,
रंजीता, रंजना पिता रामू, गजला , कमलवती , पिता सुखराम,
असाडू पिता चमरू दुर्गा पिता चमरू, कुसमी वि. आशाराम संजना संतोषी उर्फ मुनमुन पुत्री गण आशाराम दसरी
पिता बसोड़ी, उषा , आशा पिता दुर्जन
कपूरचंद, कपूरलाल गोपी पिता खुसरू, कपूरी , सोमती , शांति पिता खुसरू, कुंवरवती वि. रामू
रंजीत , रोहति, सुनीता, संगीता, रंजीता, रंजना पिता रामू गजला, कमलवती, पिता सुखराम गोंड़ भूमि स्वामी.
खसरा नम्बर
योजना जिसके लिये भूमि क्रय की जाना प्रस्तावित है .
क्रय किये जाने वाला प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(7) (6)
(5)
सोनापिपरी- उमरेठ- 0.109
0.276
36, 60/1
मोआरी-अम्बाड़ा
( एम.डी.आर. ) मार्ग के उन्नयन एवं बायपास मार्ग के निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये.
[ भाग 1 800
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 मार्च 2016
(7)
(6)
(5)
(3)
(4)
(2)
(1)
0.180
26/3
2. शारदा वि. बीरबाल , नंदकिशोर भव्य पुत्र बीरबल, भांजा हंसलाल, दुर्गा, राधिका भव्य पुत्रियां बीरबल सं. भाजा हंसलाल राजू कन्हैया भव्य पुत्रगण बीरबल सं. मां शारदा, लक्ष्मी , सिम्मी, दीपिका पुत्री बीरबल शंकरलाल पिता हंसलाल गोंड नि. ग्राम भूमिस्वामी.
0.016
26/2
3. गजला पति जोहरसिंग गोंड़, निवासी ग्राम भूमिस्वामी.
0.080
26/1
4. मंगलू, बैजू, सुरेश , शंकर पिता हंसलाल भुजलो, सिकलसिया पिता हंसलाल, गोलू अस्त्रा अनीता, संगीता, पिता तातू, लताबाई वि. मुन्शीलाल , रानी , रसना, रोशनी , राहुल, रिकूं पिता मुन्शीलाल , शरदा वि. बीरबल, राजू, लक्ष्मी , दुर्गा , किशोर, कन्हैया , दीपिका, रिंकू रधिका रानू पिता बीरबल, नाई निवासी ग्राम भूमि स्वामी.
0.049
25
5. गजला पति जोहरसिंग , मेघराज, मेहताब, प्रताप , लखन, सुशीला, शशिकलां पिता जोहरसिंग गोंड निवासी ग्राम भूमि स्वामी.
801
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 मार्च 2016
भाग 1 ]
(5)
(6)
(2)
(3)
(4)
(1)
0.062
13
6. कपूरचंद, कपूरलाल, गोपी पिता खुसरू कपोरी, सोमती, शांती, पुत्रियां, खुसरू, गजला, कमलवती पुत्रिया सुखराम कुंवरवती वि. रामू रंजीत, रोहित, सुनीता, संगीता, रंजीता, रंजना पिता रामू गोंड़ नि. ग्राम
0.080
28/2
7. आनंदी पिता काशीराम , नारायण पुत्र काशीराम लोहार नि. ग्राम भूमि स्वामी.
0.020
12
8. फुलवती वि. सुमरलाल, संतलाल, पंचूलाल, पन्नूलाल पुत्रगण सुमरलाल मखौली पुत्र सुमरलाल गोंड़ नि. ग्राम भूमि स्वामी.
10/2
0.300
9. रामकली विधवा फकीरलाल मंगल पिता फकीरलाल गोंड़ नि. ग्राम भूमि स्वामी.
9/1
0.260
10. मोहनलाल पिता उदेचन्द समला, सुमरवती भागवती पिता उदेलाल, इंद्रकुमार नैनकली पिता चोखेलाल , रेखा वि. छत्रपाल समीर पुत्र छत्रपाल, अजय, देशराज रेशलाल, रामस्वरूप पिता उदेलाल, सुकलो वि. बसोड़ी राधेलाल पिता बसोड़ी सिकलवती, दसरी पिता बसोड़ी, उषा आशा पिता दुर्जन, कपूरचंद [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 मार्च 2016
802
(7)
(6)
(5)
(4)
(2)
(3)
(1)
0.140
11. मोहनलाल पिता उदेचंद गोंड़ नि. ग्राम भूमिस्वामी.
0.500
8/1
12. बिस्तरिया पिता
कलीचन्द, देवीसिंग , राजेश पिता बिसनलाल देवंतीबाई पिता बिसनलाल जुलसिया वि. बिसनू, देवराज , देवचंद पिता बिसनू, देवरी किसनलाल, मु. बिलसिया वि. बिसनू, सुनील, अनिल, किसनू पूनम पिता किसनू गोंड़ नि. ग्राम भूमि स्वामी.
7
0.910
13. कुवंरलाल, कन्हैयालाल शिवलाल, अमरसिंह, रूपसिंह पुत्रगण सूरजलाल , गंगाबाई वि . अमरलाल , अनिल, अनीता, मनीता पिता अमरलाल, कुवंरवती, मंगलवती पिता सुमरलाल, दुलीचंद पिता कुन्जीलाल, अनकलाल पिता बिहारी , कमल्प वि. मलखान , गनेशी, लेखचंद, गोंड़ नि. ग्राम भूमि स्वामी.
कच्चा
7
14. पितरू पिता लेखचंद
मकान-01
गोंड़ नि. ग्राम भूमि स्वामी
कच्चा
7
मकान -01
15. अनकलाल पिता बिहारी गोंड नि. ग्राम भूमि स्वामी.
7
कच्चा
16. कुंवरलाल पिता सूरज-
मकान -01
लाल गोड़ नि. ग्राम भूमिस्वामी.
कुल योग : 02.982
( 2 ) उपरोक्त अनुसूची में दर्शाई गई भूमि के संबंध में किसी जनसामान्य को भूमि अथवा भूमि के स्वत्व एवं प्रस्तावित भूमि के भू- भाग पर स्थित सम्पत्तियों के संबंध में कोई आक्षेप/ आपत्ति है तो वह जारी दिनांक के 15 दिवस के भीतर लिखित रूप में स्वयं अथवा अभिभाषक के माध्यम से न्यायालय कलेक्टर छिन्दवाड़ा के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है.
803
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 मार्च 2016
भाग 1 ]
छिन्दवाड़ा , दिनांक 3 मार्च 2016
रा. प्र. क्र. 06 - अ- 82-2014-2015 - भू-अर्जन-2016.- मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग , मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल का आदेश क्रमांक एफ-12-2-2014- सात- शा .2 ए, भोपाल, दिनांक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी " आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति " (Consent Land Purchase Policy) के अन्तर्गत सोनापिपरी- उमरेठ-मोआरी- अम्बाड़ा ( एम.डी.आर. ) मार्ग के उन्नयन एवं बायपास मार्ग के निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि क्रय किये जाने हेतु मध्यप्रदेश शासन ( एम.पी.आर.डी.सी. ) लोक निर्माण विभाग , छिन्दवाड़ा के पक्ष में क्रय किया जाना प्रस्तावित है. उक्त अनुसूची में दर्शाये गये कृषकों की निजी भूमि से सम्बन्धित कृषकों को प्रारूप " क " में सूचना दी जाकर उनसे प्रारूप " ख " में सहमति ले ली गई है .
इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन में सोनापिपरी - उमरेठ-मोआरी- अम्बाड़ा (एम.डी.आर. ) मार्ग के उन्नयन एवं बायपास मार्ग के निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -
अनुसूची
भूमि का वर्णन : -
(1 )
नगर/ग्राम
तहसील
जिला
क्रय की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के भूमि स्वामी का नाम एवं पता (4) (2)
(3)
(1)
छुटटन रग्घू कुशनाजी
ग्राम- मोआरी 1.
छिन्दवाड़ा उमरेठ
ब.न. -475 रामकिशोर फग्गू पिता
भैयालाल रमेश पिता
प.ह.न. -6/10
रा.नि.मं.- उमरेठ. भैयालाल दुर्गा विधवा गेंद्र महावीर पिता गेंदू
सालिकराम गुड्डी पुत्री जाति पवार भूमि स्वामी.
2. रतनलाल पिता हीरामन
गोंड पता निवासी ग्राम
भूमि स्वामी.
3. गौरा , विधवा झनकलाल , राजेन्द्र, राजेश , पवन , कैलाश पुत्रगण झनकलाल, अनिता, तारा , गौरा, श्यामा, श्यामकली पुत्रिया झनकलाल मेहरा पता निवासी भूमि स्वामी.
4. मीरा वि. परसराम धनलाल दौलत सम्पत पिता परसराम शारदा सरस्वती पुष्पा पुत्रियाँ परसराम जाति पवार निवासी भूमि स्वामी.
5. घूड़न पिता बालकराम, मीरा विधवा परसराम, धनलाल , दौलत, सम्पत पिता परसराम , शारदा , सरस्वती, पुष्पा पुत्रिया परसराम , राधे पिता बालकराम, रामवती पत्नि स्व. घूडू, राधो मुठीराम, गोपी पिता घुडू, सुमंत्रा पुत्री घूडू जाति पवार नि. ग्राम भूमिस्वामी.
योजना जिसके लिये खसरा नम्बर
भूमि क्रय की जाना प्रस्तावित है (7) क्रय किये जाने वाला प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में) (6)
(5)
0.016
159
सोनापिपरी- उमरेठ- मोआरी - अम्बाड़ा (एम.डी.आर. ) मार्ग के उन्नयन एवं बायपास मार्ग के निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये.
0.016
141
140
0.085
0.012
147
0.065
139
138
0.030
0.030
137 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 मार्च 2016
[ भाग 1 804
(7)
(6)
(4)
(5)
(2)
(3)
(1)
0.020
136/1
6. मु. इंदिरा पति मोहनलाल रज्जूप्रसाद गजराज पिता मोहनलाल पवार पता निवासी ग्राम पालचौरई भूमि स्वामी.
0.012
136/2
7. यशोदा वि. रामनरेश संतोष बलदीप गुजलेश पिता रामनरेश मीना पिता रामनरेश तपस्या पति अगरेज सिंह जाति राजपूत पता निवासी भूमिस्वामी.
0.014
135/1
0.014
206/2
8. राधे पिता बालकराम पवार पता निवासी भूमि स्वामी.
0.008
135/2
9. मु. दुर्गाबाई विधवा गेंदू महावीर प्रसाद पिता गेंदू पवार पता निवासी भूमिस्वामी.
0.004
134
10. फकीरचंद पिता मंगलसा, मंगली विधवा फकीरा, सतीश पिता फकीरा, सरोज सविता पुत्री फकीरा गोंड निवासी भूमिस्वामी.
88
0.016
11. कली पिता गोरू
82
0.024
रामाजी टेकचन्द रामभाउ दयाल पिता कली रामप्यारी कोश्ल्या रामबाई पुत्रिया बली , गरीबा पिता झनकलाल तुलसा पति स्व. झनकलाल सुकरती पति स्व. गोखले फग्गू सुकलाल , पुत्रगण गोखले सूली पुत्री गोखले असवती पति स्व. सनीलाल कंचन नावा. पिता सनीलाल पा . मा. रासवती, बीरसिंग गुलाबसिंग पुत्र सदू कलावती हीरावती सीतावती पुत्रीगण सदू मु. लीलावती वि . मोतीशा अजय विजय विजेन्द्र नंदकिशोर मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 मार्च 2016
भाग 1 ]
(3)
(4) (2)
(1)
पुत्रगण मोतीशा निशा पुत्री मोतीशा मु. लक्ष्मीबाई वि. हीरासिंग अरविंद राकेश सुशील पुत्र हीरासिंग सरमीला रोशनी पुत्री हीरासिंग जाति गोंड निवासी ग्राम भूमि स्वामी .
12. मु. रूसमती पत्नी रूपलाल जाति गोंड पता निवासी भूमि स्वामी.
805 (6)
(7) (5)
0.004
127
0.070
194
13. उतेराम देवाजी
0.019
195
पिता सीताराम
0.012
201
पवार पता निवासी
भूमिस्वामी.
14. दयाचंद पिता कारू पवार पता निवासी भूमिस्वामी.
15. छुट्टन कुशनाजी रग्बूफग्गूरामकिशोर पिता भैयालाल मु. दुर्गाबाई वि. गेंदू महावीर प्रसाद पिता गेंदू जाति पवार पता नि. ग्रा. भूमि स्वामी.
16. मीरा बेवा भागचंद रामभरोस पिता भागचंद रचना नाबा. पुत्री भागचंद सरं . मॉ मीरा बेवा भागचंद मालती राधा पुत्रियां भागचंद जाति पंवार, पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.
196/2
0.048
0.014
197
0.016
202/1
0.100
206/3
17. प्रिज्म सीमेंट लिमिटेड
207
0.008
रजिस्टर्ड कार्यालय 305
0.010
209
लक्ष्मी निवास आपर्टमेंट
211/2
0.048
अमीरपेठ हैदराबाद
50016
0.016
68/3
0.008
68/1
आन्ध्रप्रदेश , पता
0.024
67/4
निवासी ग्राम भूमि
स्वामी.
18. बलदेव प्रसाद पिता मोतीराम पवार पता निवासी गाजनडोह भूमि स्वामी.
67/11
0.048
67/3
0.008
0.100
85/3
0.016
68/2
0.010
85/1 [ भाग 1 806
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 मार्च 2016
(7)
(6)
(5)
(2)
(3)
(4)
(1)
0.020
68/4
120/3
0.008
19. गेंदा पत्नि देवाजी मेहरा जाति मेहरा , पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.
67/10
0.016
20. रामवती पत्नि स्व. घूडू राधो मुठीराम गोपी पिता घूडू सुमंत्रा पुत्री घूडू जाति पवार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.
0.032
67/7
21. रामजी पिता पूनाराम पवार जाति पवार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.
0.040
67/5
22. लाखाजी पिता दयाचंद पवार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.
67/1
0.012
23. गीता पति अयोध्या जाति सुनार निवासी परासिया भूमि स्वामी.
0.006
92/2
24. सेवकराम पिता भागचंद जाति लोहार पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.
0.080
122
25. किसनलाल बिसनलाल पुत्रगण उजरसिंग झीनी पत्नी स्व. भजनलाल सुमरलाल नेपाल नाबा पिता भजनलाल ज्योति शांति नाबा पुत्रियां स्व. भजनलाल सरं मॉ झीनी बेवा भजनलाल, जाति गोंड पता निवासी भूमि स्वामी.
0.036
121
26. मु. गेंदा पति गोविंद पवार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.
120/1
0.008
27. मंगलू रमेश पिता बसोडी इन्द्रा पिता बसोडी महेश पिता मोतीलाल मुन्नी पिता मोतीलाल जाति मेहरा पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.
0.008
120/2
28. पुनाराम पिता भोला कचरा चंद्रा गनेशी पुत्री भोला मेहरा पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.
120/4
0.006
29. कृष्णा , रमेश पिता घूडन जाति पवार पता निवासी ग्राम भूमि. स्वामी.
807
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 मार्च 2016
भाग 1 ]
(4) (2)
(3)
(1)
30. सुखवती विधवा रूसू चिन्तामन पिता रूसू रामनारायन धनीराम अज्ञान पिता रूसू सर, मॉ सुखवती विधवा रूसू चित्रा पुत्री रूसू जाति लोहार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.
31. चैतू पिता गोविंद पवार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.
32. हरिचंद बुद्ध पिता गोविंद पवार पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.
33. कमलाबाई पति पुनाराम पवार पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.
34. जगन्नाथ पिता
उदेराम.
35. शिवनाथ पिता देवाजी पवार .
36. लालचन्द पिता सुखराम लोहार
37. गंगू पिता जुगल लोहार.
38. जगदीश पिता उदेराम पवार.
39. सुखवती पति रूसू लोहार .
40. रूपलाल पिता माहनलाल गोंड.
41. रूकमनी पति रामदास पवार.
(6)
(7) (5)
0.005
119
0.024
104/2
104/1
0.030
67/6
0.032
123
क.
मकान-01
शा. आबादी
123
क.
मकान-01
शा. आबादी
123
क.
मकान-01
शा. आबादी
123
क.
मकान-01
शा. आबादी
123
क.
मकान-01
शा. आबादी
क.
मकान -01
123 शा. आबादी
क.
मकान-01
123 शा. आबादी
क.
123
मकान -01
शा. आबादी
01.308
कुल योग :
(2 ) उपरोक्त अनुसूची में दर्शाई गई भूमि के संबंध में किसी जनसामान्य को भूमि अथवा भूमि के स्वत्व एवं प्रस्तावित भूमि के भू- भाग पर स्थित सम्पत्तियों के संबंध में कोई आक्षेप/ आपत्ति है तो वह जारी दिनांक के 15 दिवस के भीतर लिखित रूप में स्वयं अथवा अभिभाषक के माध्यम से न्यायालय कलेक्टर छिन्दवाड़ा के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है .
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 मार्च 2016
808
छिन्दवाड़ा , दिनांक 4 मार्च 2016
रा. प्र. क्र. 01 - अ- 82-2015-2016- भू-अर्जन-2016 .- मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग , मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल का आदेश क्रमांक एफ-12-2-2014- सात- शा.2 ए, भोपाल , दिनांक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी " आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति " (Consent Land Purchase Policy ) के तहत अम्बाखापा जलाशय के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि क्रय किये जाने हेतु मध्यप्रदेश शासन जल संसाधन विभाग के पक्ष के क्रय किया जाना प्रस्तावित है. उक्त अनुसूची में दर्शाये गये कृषकों की निजी भूमि से सम्बन्धित कृषकों को प्रारूप " क " में सूचना दी जाकर उनसे प्रारूप " ख " में सहमति लेली गई है .
इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन में अम्बाखापा जलाशय के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन :-
योजना जिसके लिये नगर/ग्राम
तहसील
जिला
खसरा नम्बर
क्रय की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के
भूमि स्वामी का नाम एवं पता
भूमि क्रय की जाना प्रस्तावित है. (7)
क्रय किये जाने वाला प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में) (6)
(5)
(4)
(3)
(1)
(2)
0.080
98
ग्राम-पंधराखेडी
छिन्दवाड़ा सौंसर
ब.न. - 221
प.ह.न. - 12
1. विष्णु, गुलाब पिता विठ्ठल निवासी ग्राम- पंधराखेडी, भूमि स्वामी.
0.080
अम्बाखापा जलाशय के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु निजी भूमि
103
रा.नि.मं.- सौंसर.
के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये.
2. बनाबाई, पिंगलाबाई पति महादेव पवार निवासी ग्राम पंधराखेडी, भूमिस्वामी.
90
0.030
0.006
91/1
3. आनंधा उर्फ झलकराम पिता सूर्यभान मेहरा . निवासी ग्राम- पंधराखेडी, भूमिस्वामी.
97
0.020
4. सीताराम पिता बालाजी पवार निवासी ग्राम- पंधराखेडी, भूमिस्वामी.
0.036
91/2
5. नर्मदा पिता सूर्यभान महार निवासी ग्राम- पंधराखेडी, भूमि स्वामी .
0.036
91/3
6. कमला पिता सूर्यभान महार निवासी ग्राम- पंधराखेडी, भूमि स्वामी.
0.036
91/4
7. जिजा, मीरा , निर्मला, माया पिता गिरधारी महार निवासी ग्राम- पंधराखेडी, भूमि स्वामी .
0.040
0.008
37/2 39
8. बलीराम पिता सरावन पवार निवासी ग्राम-
पंधराखेडी, भूमि स्वामी.
कुल योग : 0.372
(2 ) उपरोक्त अनुसूची में दर्शाई गई भूमि के संबंध में किसी जनसामान्य को भूमि अथवा भूमि के स्वत्व एवं प्रस्तावित भूमि के भू- भाग पर स्थित सम्पत्तियों के संबंध में कोई आक्षेप/ आपत्ति है तो वह जारी दिनांक के 15 दिवस के भीतर लिखित रूप में स्वयं अथवा अभिभाषक के माध्यम से न्यायालय कलेक्टर छिन्दवाड़ा के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है.
809
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 मार्च 2016
भाग 1 ]
रा. प्र. क्र. 05- अ-82-2015-2016- भू-अर्जन-2016 .- मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग, मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल का आदेश क्रमांक एफ-12-2-2014- सात- शा .2 ए, भोपाल , दिनांक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी " आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति " (Consent Land Purchase Policy) के तहत बुचनई जलाशय के अन्तर्गत बांध निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि क्रय किये जाने हेतु मध्यप्रदेश शासन जल संसाधन विभाग के पक्ष के क्रय किया जाना प्रस्तावित है . उक्त अनुसूची में दर्शाये गये कृषकों की निजी भूमि से सम्बन्धित कृषकों को प्रारूप " क " में सूचना दी जाकर उनसे प्रारूप " ख " में सहमति ले ली गई है.
इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन में बुचनई जलाशय के अन्तर्गत बांध निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन : -
(1 )
नगर/ग्राम
जिला तहसील
खसरा नम्बर
योजना जिसके लिये भूमि क्रय की जाना प्रस्तावित है. (7)
(5)
क्रय किये जाने वाला प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में) (6)
क्रय की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के भूमि स्वामी का नाम एवं पता (4)
(3)
(2)
(1)
0.222
141/2
मोहखेड ग्राम - भाजीपानीखुर्द 1.
छिन्दवाड़ा
ब.न. - 428
विनोद पिता सहसराम पवार निवासी ग्राम- कामठी, भूमि स्वामी.
प.ह.न. - 38 रा.नि.मं.- सांवरी.
बुचनई जलाशय के अंतर्गत बांध निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये.
0.150
145/3 145/4
0.048
2. जागो, माधो , जगन पिता तुलसीराम , अंबा विधवा तुलसीराम पवार निवासी ग्राम- कामठी, भूमिस्वामी.
0.072
156/1
3. देवाराम पिता रामाजी पवार निवासी ग्राम- कामठी, भूमि स्वामी.
0.020
158/7
4. सिरपत पिता रामाजी पवार निवासी ग्राम- कामठी, भूमि स्वामी.
कुल योग : 0.544
(2 ) उपरोक्त अनुसूची में दर्शाई गई भूमि के संबंध में किसी जनसामान्य को भूमि अथवा भूमि के स्वत्व एवं प्रस्तावित भूमि के भू- भाग पर स्थित सम्पत्तियों के संबंध में कोई आक्षेप/ आपत्ति है तो वह जारी दिनांक के 15 दिवस के भीतर लिखित रूप में स्वयं अथवा अभिभाषक के माध्यम से न्यायालय कलेक्टर छिन्दवाड़ा के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, महेशचन्द्र चौधरी , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
810
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 मार्च 2016
विभाग प्रमुखों के आदेश
आर.सी.वी.पी. नरोन्हा प्रशासन अकादमी मध्यप्रदेश, भोपाल
(विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ )
भोपाल दिनांक 26 फरवरी 2016
क्र. 1413-911 - अका- विपप्र-2016 .- राज्य शासन द्वारा भू- अभिलेख एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों के लिये नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 18 जनवरी 2016 को प्रश्न- पत्र प्रथम दाण्डिक विधि तथा प्रक्रिया ( पुस्तकों सहित केवल अधिनियम) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है : -
पदनाम परीक्षार्थी का नाम
(3) (2)
अनुक्रमांक (1)
निम्नस्तर भोपाल संभाग
राजस्व निरीक्षक 1 श्री जगदीश पटेल
राजस्व निरीक्षक 2 श्री विष्णुकान्त कौशल
राजस्व निरीक्षक 3 श्री शिब्बूसिंह कसोरया
राजस्व निरीक्षक 4 श्री कन्हैयालाल चौहान
राजस्व निरीक्षक 5 श्री देवेन्द्र कुमार पटैरिया
राजस्व निरीक्षक 6 श्री प्रमोद कुमार प्रजापति
सागर संभाग
राजस्व निरीक्षक 7 श्री मनीराम गौड़
राजस्व निरीक्षक 8 श्री धीरज असीम सोना
राजस्व निरीक्षक 9 श्री रतीराम अहिरवार
10. श्रीमती वर्षा शर्मा सहायक अधीक्षक, भू- अभिलेख
राजस्व निरीक्षक 11 श्री राकेश मित्तल
राजस्व निरीक्षक 12 श्री मनीष यादव
उज्जैन संभाग
नायब तहसीलदार 13 श्री शम्भूसिंह सिसोदिया
ग्वालियर संभाग
राजस्व निरीक्षक 14 श्री लाल सिंह राजपूत
राजस्व निरीक्षक 15 श्री अशोक कुमार श्रीवास्तव
राजस्व निरीक्षक 16 श्री राजेन्द्र कुमार श्रीवास्तव
(2)
(3) (1)
जबलपुर संभाग
राजस्व निरीक्षक 17 श्री रामसिंह ओडाली
इन्दौर संभाग
राजस्व निरीक्षक 18 श्री अनिल वैष्णव
रीवा संभाग
राजस्व निरीक्षक 19 श्री कमल सिंह बागरी
राजस्व निरीक्षक 20 श्री धर्मराज साकेत
भोपाल दिनांक 4 मार्च 2016
क्र. 1547-915 -अका- विपप्र- 2016.- राज्य शासन द्वारा भू- अभिलेख एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों के लिये नियत विभागीय परीक्षा , जो दिनांक 20 जनवरी 2016 को प्रश्न- पत्र सिविल विधि तथा प्रक्रिया ( पुस्तकों सहित केवल अधिनियम) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :-
पदनाम परीक्षार्थी का नाम
(3) अनुक्रमांक (1)
(2)
उच्चस्तर सागर संभाग
राजस्व निरीक्षक ( सश्रेय) 1 श्री देवेन्द्र कुमार पटैरिया
ग्वालियर संभाग
राजस्व निरीक्षक 2 श्री रामसेवक मांझी
उज्जैन संभाग
राजस्व निरीक्षक 3 श्री नरेन्द्र कुमार बरोठिया
राजस्व निरीक्षक 4 श्री नारायण चौहान
राजस्व निरीक्षक 5 श्री मनीष यादव
रीवा संभाग
पटवारी 6 श्री सन्तोष कुमार पाण्डेय
राजस्व निरीक्षक 7 श्री धर्मराज साकेत 811
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 मार्च 2016
भाग 1 ]
(3) (2)
(1)
निम्नस्तर भोपाल संभाग
राजस्व निरीक्षक 1 श्री कन्हैयालाल चौहान
राजस्व निरीक्षक 2 श्री जगदीश पटेल
सागर संभाग
पटवारी 3 श्री राम सहाय सौर
राजस्व निरीक्षक 4 श्री धीरज असीम सोना
राजस्व निरीक्षक 5 श्री देवदीप सिंह गौड़
राजस्व निरीक्षक 6 श्री अजय कुमार पटवर्धन
राजस्व निरीक्षक 7 श्री दिनेश कुमार खटीक
राजस्व निरीक्षक 8 श्री रतीराम अहिरवार
राजस्व निरीक्षक 9 श्री गनपत सिंह सौर
राजस्व निरीक्षक 10 श्री राजेश प्रधान
ग्वालियर संभाग
राजस्व निरीक्षक 11 श्री देवेन्द्र सिंह नरवरिया
राजस्व निरीक्षक 12 श्री बलराम दोहरे
राजस्व निरीक्षक 13 श्री हरनाम सिंह
राजस्व निरीक्षक 14 श्री राकेश कुमार सुमन
राजस्व निरीक्षक 15 श्री राम नारायण सिंह
उज्जैन संभाग
राजस्व निरीक्षक 16 श्री चैनसिंह भिलाला
राजस्व निरीक्षक 17 श्री राकेश मित्तल
राजस्व निरीक्षक 18 श्री प्रमोद भाटी
राजस्व निरीक्षक 19 श्री मांगीलाल चौहान
राजस्व निरीक्षक 20 श्री कुमेरसिंह भिलाला
जबलपुर संभाग
राजस्व निरीक्षक 21 श्री संदीप कुमार नामदेव
राजस्व निरीक्षक 22 श्री शिव प्रसाद उइके
रीवा संभाग
राजस्व निरीक्षक 23 श्री शिव पुरोहित गौतम
राजस्व निरीक्षक 24 श्री मुनेन्द्र प्रसाद तिवारी
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सुधीर कुमार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.
कार्यालय , कलेक्टर, ( खनिज शाखा ), जिला हरदा, मध्यप्रदेश
हरदा , दिनांक 27 फरवरी 2016
क्र. 2150 - न. क्र. 1-2016.- भारत सरकार पर्यावरण , वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक-141 / ( अ ) दिनांक 15 जनवरी 2016 की कंडिका 3A ( 11 ) के पालन में कलेक्टर कार्यालय की खनि शाखा को जिलास्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण ( DEIAA ) तथा जिलास्तरीय विशेषज्ञ आंकन समिति (DEAC) के सचिवालय के रूप में कार्य करने के रूप में अधिसूचित किाया जाता है .
श्रीकांत बनोठ, कलेक्टर.
कार्यालय , मध्यप्रदेश माध्यस्थम अधिकरण, विन्ध्याचल भवन, भोपाल
भोपाल दिनांक 2 मार्च 2016
क्र. 107- फा. दो - 22-1- स्था.-2013.- मध्यप्रदेश माध्यस्थम अधिकरण विनियम , 1985 के विनियम 34( 2) ( ख ) के अनुसरण में, एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश द्वारा प्रकाशित वर्ष 2016 के कलैण्डर अनुसार उच्च न्यायालय द्वारा अधिसूचित ग्रीष्मकालीन विश्रामावकाश अवधि के दौरान, मध्यप्रदेश माध्यस्थम अधिकरण में दिनांक 23 मई 2016 से 6 जून 2016 तक कुल पन्द्रह दिवस की अवधि का ग्रीष्मकालीन विश्रामावकाश रहेगा.
तथापि उक्त विश्रामावकाश अवधि में सार्वजनिक व सामान्य अवकाश दिवसों को छोड़कर, सामान्य कार्य दिवसों में अधिकरण का कार्यालयीन कार्य यथावत जारी रहेगा.
माननीय अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार, एम. एस. परिहार, रजिस्ट्रार I/C.
812
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग " निर्वाचन भवन "
58 अरेरा हिल्स, भोपाल (म. प्र.) -462011 भोपाल दिनांक 3 मार्च 2016
आदेश
क्र. एफ. 67-56-12- तीन- 120.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने , नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो , पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 1997 " " मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) " , दिनांक 5 जून 1997 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.
माह जुलाई 2012 में सम्पन्न हुए नगर परिषद् मण्डलेश्वर, जिला खरगौन के आम निर्वाचन में श्री पवन कुमार जैन अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थे . इस नगरपालिका के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 9 जुलाई 2012 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 8 अगस्त 2012 तक, श्री पवन कुमार जैन को निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला खरगौन के पास दाखिल करना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी खरगौन के पत्र दिनांक 12 अक्टूबर 2012 द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार श्री पवन कुमार जैन द्वारा विहित समयावधि एवं विहित रीति से निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.
विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर श्री पवन कुमार जैन को कारण बताओ सूचना- पत्र दिनांक 1 नवम्बर 2012 को जारी किया गया. कारण बताओ नोटिस में श्री पवन कुमार जैन से जवाब ( लिखित अभ्यावेदन ) कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था . नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है , उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 मार्च 2016
[ भाग 1 अभ्यर्थी श्री पवन कुमार जैन को कारण बताओ नोटिस दिनाकं 23 नवम्बर 2012 को तामील कराया गया. अतः उनको दिनांक 8 दिसम्बर 2012 तक अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था. अभ्यर्थी श्री पवन कुमार जैन ने पोस्ट कार्ड में अपना जवाब आयोग को प्रस्तुत किया, जिसमें व्यय लेखा स्थानीय एस. डी. एम. कार्यालय को कोरियर से भेजे जाने का लेख किया गया. अभ्यर्थी से पोस्ट कार्ड में प्राप्त अभ्यावेदन की स्वीकार्यता/विश्वसनीयता के संबंध में कलेक्टर खरगौन से उनका अभिमत चाहा गया . उप जिला निर्वाचन अधिकारी से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 6 जनवरी 2016 में प्रतिवेदित किया है कि रिटर्निंग आफिसर नगरपालिका निर्वाचन एवं अनुविभागीय अधिकारी मण्डलेश्वर द्वारा उनके पत्र दिनांक 2 दिसम्बर 2015 में अभ्यर्थी श्री पवन कुमार जैन मण्डेलश्वर द्वारा व्यय लेखा उनके कार्यालय में कोरियर सेवा से प्रेषित किया जाना बताया गया है. इस संबंध में श्री पवन कुमार जैन के ही स्थानीय निवासी होने से निर्वाचित व्यय लेखा कोरियर सेवा से भेजना विश्वसनीय प्रतीत न होना दर्शाया है. साथ ही पोस्ट कार्ड के माध्यम से जो आयोग को जवाब प्रस्तुत किया गया है उसे भी अभ्यावेदन में विश्वसनीय प्रतीत न होना दर्शाया है . अनुविभागीय अधिकारी की उक्त टीप पर उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने अपनी सहमति दी है.
आयोग द्वारा विचारोपरान्त अभ्यर्थी श्री पवन कुमार जैन को दिनांक 16 फरवरी 2016 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में बुलाया गया, उक्त सूचना- पत्र दिनांक 20 जनवरी 2016 की तामीली उपरांत अभ्यर्थी ने अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत किया, जिसमें प्रतिवेदित किया है कि मेरे द्वारा समयानुकूल उक्त चुनावी खर्च का लेखा जोखा स्थानीय निर्वाचन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी " राजस्व" मण्डलेश्वर को भेजा गया था. लेकिन अभ्यर्थी श्री पवन कुमार जैन उक्त दिवस को आयोग कार्यालय में उपस्थित नहीं हुए. व्यक्तिगत सुनवाई की सूचना- पत्र की तामीली श्री पवन कुमार जैन को विहित समयावधि में दिनांक 28 जनवरी 2016 को कराई गई है. अतः उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है श्री पवन कुमार जैन द्वारा विहित समयावधि में विहित रीति से निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया. अतः आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है .
अतः , मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32- ग के उपबन्धों के अन्तर्गत श्री पवन कुमार जैन को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर परिषद् मण्डलेश्वर जिला खरगौन का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिये इस आदेश के तारीख से 05 ( पांच) वर्ष की कालावधि के लिये निरर्हित ( अयोग्य ) घोषित किया जाता है .
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./- (दीपक सक्सेना) उप सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल.
813
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 मार्च 2016
भाग 1 ]
भोपाल दिनांक 3 मार्च 2016
आदेश
क्र. एफ. 87-197-15- ग्यारह - 122.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो , पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण और प्रस्तुति ) आदेश , 2014 " " मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) ", दिनांक 10 जुलाई 2014 में प्रकाशित हुआ है . उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.
माह फरवरी , 2014 में सम्पन्न हुए नगर परिषद् बोडा, जिला राजगढ़ के अध्यक्ष के आम निर्वाचन में श्री अजीज खां भी अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थे . इस नगर परिषद्के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 4 दिसम्बर 2014 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 3 जनवरी 2015 तक, श्री अजीज खां को अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , राजगढ़ के पास दाखिल करना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , राजगढ़ के पत्र क्रमांक 459 , दिनांक 7 फरवरी 2015 के संलग्न प्रेषित परिशिष्ट- छत्तीस के अनुसार अभ्यर्थी , श्री अजीज खां द्वारा निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित समय के उपरान्त दिनांक 23 जनवरी 2015 को प्रस्तुत किया गया.
विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं करने का प्रतिवेदन कलेक्टर राजगढ़ से प्राप्त होने पर इस संबंध में अभ्यर्थी श्री अजीज खां को आयोग द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 16 मार्च 2015 जारी किया गया. कारण बताओ नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है , उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.
अभ्यर्थी को कारण बताओ सूचना पत्र दिनाकं 16 मार्च 2015 की तामीली के उपरान्त आयोग को इस संबंध में अभ्यावेदन दिनांक 14 नवम्बर 2015 प्रस्तुत किया गया. प्राप्त अभ्यावेदन को आयोग के ज्ञापन क्रमांक 902 , दिनांक 7 दिसम्बर 2015 के संलग्न कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , राजगढ़ को भेजकर अभ्यावेदन में वर्णित तथ्यों की जांच कराकर उसकी स्वीकार्यता / अस्वीकार्यता के संबंध में स्पष्ट अभिमत चाहा गया.
उप जिला निर्वाचन अधिकारी ( स्थानीय निर्वाचन ) , जिला राजगढ़ , मध्यप्रदेश के ज्ञापन क्रमांक 07 , दिनांक 8 जनवरी 2016 द्वारा इस संबंध में आयोग को सूचित किया गया कि अभ्यर्थी, श्री अजीज खां द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन दिनांक 14 नवम्बर 2015 के संबंध में उन्हें साक्ष्य सहित समक्ष में बुलाया गया. प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर श्री अजीज खां अपने स्वयं के खराब स्वास्थ्य के उपचारार्थ कोई प्रमाण प्रस्तुत करने में असमर्थ रहे . उन्होंने अपने कथन में मोतीज्वर से पीड़ित रहकर दिनांक 4 दिसम्बर 1014 से 27 दिसम्बर 2014 तक परम्परागत तरीकों से देशी इलाज का उल्लेख किया जो समाधानकारक नहीं है . इसके अलावा भी अन्य विषयों से संबंधित जो भी कारणों का उल्लेख किया उन्हें उप जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन ) जिला राजगढ़ द्वारा समाधानकारक नहीं होने की सूचना आयोग को दी गई.
जिला कार्यालय से उपर्युक्त आशय की जानकारी आयोग को प्राप्त होने पर आयोग द्वारा न्यायहित में अभ्यर्थी, श्री अजीज खां को उनके निर्वाचन व्यय लेखों के संबंध में अंतिम निर्णय लिये जाने हेतु उन्हें पुनः व्यक्तिगत सुनवाई में अपना पक्ष रखने हेतु सूचना - पत्र दिनांक 18 जनवरी 2016 जारी कर दिनांक 16 फरवरी 2016 को आयोग कार्यालय में उपस्थित होने हेतु आहूत किया गया. जारी सूचना- पत्र अभ्यर्थी, श्री अजीज खां को समय - पूर्व तामील हो जाने के उपरान्त भी अभ्यर्थी, श्री अजीज खां व्यक्तिगत- सुनवाई में उपस्थित नहीं हुए.
उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरान्त भी अभ्यर्थी, श्री अजीज खां द्वारा विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत ही नहीं किया गया. अतः इससे आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत ही नहीं करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोजित कारण नहीं है .
अतः , मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32- ग के उपबन्धों के अन्तर्गत अभ्यर्थी, श्री अजीज खां को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर परिषद्, बोडा, जिला राजगढ़ ( मध्यप्रदेश ) का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिए इस आदेश की तारीख से 05 ( पांच ) वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित ( अयोग्य ) घोषित किया जाता है.
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./- (दीपक सक्सेना ) उप सचिव ,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.
814
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 मार्च 2016
भोपाल दिनांक 3 मार्च 2016
आदेश
क्र. एफ. 87-292-15- ग्यारह 124.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने , नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो , पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा . मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश , 2014 " " मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) ", दिनांक 10 जुलाई 2014 में प्रकाशित हुआ है . उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.
माह फरवरी 2015 में सम्पन्न हुए नगर परिषद् शमशाबाद , जिला विदिशा के अध्यक्ष के आम निर्वाचन में श्री कमल सिंह चौहान भी अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थे . इस नगर परिषद् के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 4 दिसम्बर 2015 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 5 मार्च 2015 तक, अभ्यर्थी श्री कमल सिंह चौहान को अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी, विदशा के पास दाखिल करना था, मुख्य नगरपालिका अधिकारी , नगर पंचायत, शमशाबाद , जिला विदिशा के पत्र क्रमांक 862 , दिनांक 11 अगस्त 2015 के संलग्न प्रेषित परिशिष्ट - छत्तीस के अनुसार अभ्यर्थी, श्री कमल सिंह चौहान द्वारा निर्वाचन व्ययों का लेखा ही नहीं प्रस्तुत किया गया.
विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं करने का प्रतिवेदन मुख्य नगरपालिका अधिकारी , नगर पंचायत, शमशाबाद, जिला विदिशा से प्राप्त होने पर निर्वाचन व्ययों का लेखा प्रस्तुत नहीं करने के संबंध में अभ्यर्थी श्री कमल सिंह चौहान को आयोग द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 751 , दिनांक 7 सितम्बर 2015 जारी किया गया. कारण बताओ नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.
[ भाग 1 अभ्यर्थी को कारण बताओ सूचना पत्र की तामीली दिनांक 21 सितम्बर 2015 को हो चुकी थी. कारण बताओ सूचना पत्र अभ्यर्थी, श्री चौहान को तामील हो जाने के उपरान्त आयोग के ज्ञपान क्रमांक 821 , दिनांक 7 अक्टूबर 2015 के द्वारा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , विदिशा को लिखा गया कि यदि अभ्यर्थी द्वारा नोटिस में उल्लेखित अवधि में उनके समक्ष निर्वाचन व्यय लेखा अथवा विलम्ब से लेखा प्रस्तुति के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया हो तो व्यय लेखों को मान्य / अमान्य करने के संबंध में अभिमत आयोग को भेजा जाये.
आयोग के उपर्युक्त ज्ञापन दिनांक 7 अक्टूबर 2015 के संदर्भ में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , जिला विदिशा के आयोग को प्रेषित ज्ञापन क्रमांक 1158 , दिनांक 24 नवम्बर 2015 में प्रतिवेदित किया गया कि अभ्यर्थी श्री कमल सिंह चौहान द्वारा जिला स्तर पर निर्वाचन व्यय लेखे के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है .
जिला कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , विदिशा से उपर्युक्त आशय की जानकारी आयोग को प्राप्त होने पर आयोग द्वारा न्यायहित में अभ्यर्थी, श्री कमल सिंह चौहान को उनके निर्वाचन व्यय लेखों के संबंध में अंतिम निर्णय लिये जाने हेतु व्यक्तिगत सुनवाई में अपना पक्ष रखने हेतु सूचना- पत्र दिनांक 15 दिसम्बर, 2015 जारी कर दिनांक 12 जनवरी 2016 को उपस्थित होने हेतु कहा गया. जारी सूचना- पत्र अभ्यर्थी, श्री कमल सिंह चौहान को समय पूर्व अर्थात् दिनांक 5 जनवरी 2016 को तामील हो जाने के उपरान्त अभ्यर्थी, श्री कमल सिंह चौहान व्यक्तिगत सुनवाई में उपस्थित हुए.
आयोग द्वारा पुनः एक बार अभ्यर्थी, श्री कमल सिंह चौहान को सूचना- पत्र दिनांक 18 जनवरी 2016 जारी कर 16 फरवरी 2016 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आहूत किया गया. सूचना- पत्र की तामीली अभ्यर्थी को समय पूर्व हो चुकी थी, पर अभ्यर्थी , न तो व्यक्तिगत सुनवाई में उपस्थित हुए और न ही इस संबंध में कोई अभ्यावेदन आयोग को प्रस्तुत किया गया.
अतः , निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं करने की इस असफलता के लिए मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - ग के उपबन्धों के अन्तर्गत श्री कमल सिंह चौहान को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर परिषद्, शमशाबाद, जिला विदिशा ( मध्यप्रदेश ) का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिए इस आदेश की तारीख से 05 (पांच) वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित ( अयोग्य ) घोषित किया जाता है.
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार ,
हस्ता./- (दीपक सक्सेना)
उप सचिव,.
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल.
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 मार्च 2016
भाग 1 ]
भोपाल दिनांक 3 मार्च 2016
आदेश
क्र. एफ. 87-65-15- ग्यारह - 128.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो , पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा . मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण और प्रस्तुति ) आदेश , 2014 " " मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) " , दिनांक 10 जुलाई 2014 में प्रकाशित हुआ है . उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा .
माह फरवरी 2014 में सम्पन्न हुए नगर परिषद् कारी , जिला टीकमगढ़ के अध्यक्ष के आम निर्वाचन में सुश्री रैकवार अमनी हरप्रसाद भी अध्यक्ष अभ्यर्थी थीं. इस नगर परिषद् के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 7 दिसम्बर 2014 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 6 जनवरी 2015 तक, सुश्री रैकवार अमनी हरप्रसाद को अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी, टीकमगढ़ के पास दाखिल करना था , किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, टीकमगढ़ के पत्र क्रमांक 1721 , दिनांक16 जनवरी 2015 के संलग्न प्रेषित परिशिष्ट - छत्तीस के अनुसार अभ्यर्थी, सुश्री रैकवार अमनी हरप्रसाद द्वारा निर्वाचन व्ययों का लेखा ही नहीं प्रस्तुत किया गया.
विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं करने का प्रतिवेदन कलेक्टर, टीकमगढ़ से प्राप्त होने पर इस संबंध में अभ्यर्थी सुश्री रैकवार अमनी हरप्रसाद को आयोग द्वारा कारण बताओ सूचना- पत्र दिनांक 9 फरवरी 2015 जारी किया गया. कारण बताओ नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा .
815 अभ्यर्थी को कारण बताओ सूचना पत्र की तामीली के उपरांत आयोग के ज्ञपान क्रमांक 593 , दिनांक 16 जून 2015 के द्वारा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , टीकमगढ़ को लिखा गया कि यदि अभ्यर्थी द्वारा नोटिस में उल्लिखित अवधि में उनके समक्ष ( जिला कार्यालय ) अपना निर्वाचन व्यय लेखा अथवा इस संबंध में कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया हो तो उसकी स्वीकार्यता / विश्वसनीयता के संबंध में स्पष्ट अभिमत आयोग को भेजा जाये.
आयोग के उपर्युक्त ज्ञापन दिनांक 16 जून 2015 के संदर्भ में अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी , जिला टीकमगढ़ के आयोग को प्रेषित ज्ञापन क्रमांक 3146 , दिनांक 29 दिसम्बर 2015 में प्रतिवेदित किया गया कि अभ्यर्थी द्वारा नोटिस तामीली उपरान्त उल्लिखित अवधि में व्यय लेखा या इस संबंध में कोई अभ्यावेदन जिला कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है .
जिला कार्यालय से उपर्युक्त आशय् की जानकारी आयोग को प्राप्त होने पर आयोग द्वारा न्यायहित में अभ्यर्थी, सुश्री रैकवार अमनी हरप्रसाद को उनके निर्वाचन व्यय लेखों के संबंध में अंतिम निर्णय लिये जाने हेतु उन्हें पुनः व्यक्तिगत सुनवाई में अपना पक्ष रखने हेतु सूचना- पत्र दिनांक 21 जनवरी 2016 जारी कर दिनांक 16 फरवरी 2016 को आयोग कार्यालय में उपस्थित होने हेतु आहूत किया गया. जारी सूचना- पत्र अभ्यर्थी, सुश्री रैकवार अमनी हरप्रसाद को समय पूर्व तामील हो जाने के उपरान्त भी अभ्यर्थी, सुश्री रैकवार अमनी हरप्रसाद व्यक्तिगत सुनवाई में उपस्थित नहीं हुईं.
उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरान्त भी अभ्यर्थी, सुश्री रैकवार अमनी हरप्रसाद द्वारा विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत ही नहीं किया गया. अतः इससे आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत ही नहीं करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोजित कारण नहीं है .
अतः , मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32- ग के उपबन्धों के अन्तर्गत अभ्यर्थी, सुश्री रैकवार अमनी हरप्रसाद को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर परिषद्, कारी , जिला टीकमगढ़ ( मध्यप्रदेश ) का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिए इस आदेश की तारीख से 05 ( पांच ) वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित (अयोग्य ) घोषित किया जाता है.
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार ,
हस्ता./-- (दीपक सक्सेना )
उप सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल .
816
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 मार्च 2016
राजस्व विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल , दिनांक 11 मार्च 2016
क्र. एफ 01-02-2014- सात शाखा 6.- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता की धारा 13 की उपधारा ( 2 ) के प्रतिबंध में निहित उपबंध के अनुसरण में, इसके द्वारा यह सूचना दी जाती है कि उक्त धारा की उपधारा ( 1 ) , उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में राज्य शासन एक नवीन तहसील प्रभातपट्टन , जिला बैतूल सृजित करने हेतु निम्न अनुसूची के कॉलम ( 5 ) में उल्लेखित किये अनुसार वर्तमान तहसील मुलताई, जिला बैतूल की सीमाओं को परिवर्तित करने , कॉलम ( 2 ) में दर्शाई तहसील को कॉलम ( 3 ) में दर्शाये उसके नाम के मुख्यालय में उसकी पदस्थापना करने तथा उक्त अनुसूची के कॉलम ( 6 ) में उल्लेखित किये अनुसार नवीन तहसील की सीमायें निर्धारित करने का प्रस्ताव करता है .
2. इस प्रस्ताव पर मध्यप्रदेश राजपत्र में इस सूचना के प्रकाशित होने की दिनांक से 60 दिवस समाप्त होने पर विचार किया जायेगा और इसके संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव उक्त कालावधि समाप्त होने के पूर्व प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग में लिखित में भेजे जा सकेंगे :-
सीमायें
परिवर्तन प्रकार
मुख्यालय
क्र. प्रस्तावित तहसील
(1) ( 2)
(3)
वर्तमान तहसील (4)
मुलताई 01 प्रभातपट्टन प्रभातपट्टन
(6)
(5)
पूर्व में - तहसील पांडुरना , जिला छिन्दवाड़ा.
पश्चिम में- तहसील अठनेर. उत्तर में- तहसील मुलताई. दक्षिण में- महाराष्ट्र राज्य की बरूड़ तहसील.
वर्तमान तहसील मुलताई के राजस्व निरीक्षक मण्डल प्रभातपट्टन के पटवारी हल्का नं. 071 से लगायत 135 इस प्रकार कुल 65 पटवारी अपवर्जित होकर प्रस्तावित तहसील प्रभातपट्टन में कुल 65 पटवारी हल्के शामिल होंगे जिनमें कुल 120 राजस्व ग्राम शामिल होंगे.
सीमायें
परिवर्तन प्रकार
क्र. शेष मुख्यालय
तहसील
वर्तमान तहसील (4) (1) ( 2)
(3)
मुलताई
मुलताई
02 मुलताई
(5)
(6)
पूर्व में - तहसील पांडुरना , जिला छिन्दवाड़ा.
वर्तमान तहसील मुलताई के राजस्व निरीक्षक मण्डल मुलताई के पटवारी हल्का नं. 01 से लगायत 70 इस प्रकार कुल 70 पटवारी हल्कों के 140 ग्राम शेष रहेंगे .
पश्चिम में- तहसील बैतूल. उत्तर में- तहसील आमला. दक्षिण में- प्रस्तावित तहसील प्रभातपट्टन.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एस. के. रजक, उपसचिव.
817
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 मार्च 2016
भाग 1 ]
कार्यालय सक्षम प्राधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी , सेंट्रलकोतवाली जिला इंदौर कमांक /२/५/री / 2016
इंदौर, दिनांक 14/3/2016 प्रारूप-ख
अधिसूचना
(मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केवल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) धारा डक्ट अधिनियम 2012 की धारा 13 उपधारा ) के अन्तर्गत
अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यकता प्रतीत होती है कि सिंहस्थ -2016 कार्य हेतु 245 एम.एल.डी. जल शोधन संयत्र में पूर्वी क्षेत्र कबीटखेडी सें निरंजनपुर तक 1400 मि.मी. ब्यास की राईजिंग पाईप लाईन डाली जाने के परिवहन हेतु ग्राम कबीटखेडी तहसील व जिला इंदौर से ग्राम निरंजनपुर तहसील व जिला इंदौर तक मध्यप्रदेश राज्य में नगर पालिक निगम इंदौर द्वारा भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट बिछाई जाये ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाये ।
अतएव, मध्यप्रदेश पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 (कमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने अपने आशय की घोषणा करती है । कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है । इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाइप लाइन , केबल केबल डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एसडीओ सेंट्रलकोतवाली के कक्ष क्रमांक 2016 इंदौर, में मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
तहसील
सरल क्रमांक
ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक 1
2
3 1
कबीटखेडी
सेंट्रलकोत.
कबीटखेडी 2 सेंट्रलकोत.
3
सेंट्रलकोत. कबीटखेडी 4
कबीटखेडी
सेंट्रलकोत.
5
कबीटखेडी
सेंट्रलकोत.
6
कबीटखेडी
सेंट्रलकोत.
7
कबीटखेडी
सेंट्रलकोत.
कबीटखेडी 8 सेंट्रलकोत.
9
कबीटखेडी
सेंट्रलकोत.
कबीटखेडी 10 सेंट्रलकोत.
11
कबीटखेडी
सेंट्रलकोत.
अनुसूची
खसरा क्रमांक कुल रकबा (हेक्टेयर में)
उपयोग में लिया जाने वाला प्रभावित रकबा ( हेक्टेयर में ) 4
5
6
0.020
61/2
0.809 मेंसे 0.786
0.437
0.070
74/1
0.005
0.121
76/1
0.125
0.020
76/2
0.389
0.020
76/3/1
0.393
0.020
76/3/2
0.392
0.020
76/3/4
0.125
0.020
76/4
0.125
0.020
76/5
0.312
0.020
76/6
0.140
0.020
76/7 818
12 सेंट्रलकोत. कबीटखेडी 13
[ भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 मार्च 2016
0.020
0.140
76/8
0.026
0.130
33/1/1
निरंजनपुर
सेंट्रलकोत.
14
0.129
0.025
33/1/2
निरंजनपुर
सेंट्रलकोत.
15
निरंजनपुर
सेंट्रलकोत.
16
निरंजनपुर
सेंट्रलकोत.
17
निरंजनपुर
सेंट्रलकोत.
18
0.259
0.045
33/2
0.025
0.162
35/1
0.486
0.032
35/2
0.696
0.074
36/1/1
सेंट्रलकोत. निरंजनपुर 19
0.347
0.037
36/1/2
निरंजनपुर
सेंट्रलकोत.
20
0.001
0.008
36/2/1
सेंट्रलकोत. निरंजनपुर 21
0.080
0.810
36/2/मिन-2
सेंट्रलकोत. निरंजनपुर 22
0.225
0.020
36/2/3
सेंट्रलकोत. निरंजनपुर 23
0.455
0.020
36/3/1
सेंट्रलकोत. निरंजनपुर 24
0.405
0.021
36/3/2
निरंजनपुर
सेंट्रलकोत.
25
0.020
0.180
36/3/3
निरंजनपुर
सेंट्रलकोत.
26
0.030
0.085
162/1
सेंट्रलकोत. निरंजनपुर 27
0.016
निरंक
162/2
सेंट्रलकोत. निरंजनपुर 28
0.023
0.053
162/3
सेंट्रलकोत. निरंजनपुर 29
निरंक
0.016
162/4
निरंजनपुर
सेंट्रलकोत.
30
निरंक
0.036
162/5
निरंजनपुर
सेंट्रलकोत.
31
निरंक
0.052
162/6
सेंट्रलकोत. निरंजनपुर 32
0.052
0.050
166/1 मिन-1
निरंजनपुर
सेंट्रलकोत.
33
निरंक
0.052
166/1 मिन-2
सेंट्रलकोत. निरंजनपुर 34
निरंक
0.052
166/1मिन-3
निरंजनपुर
सेंट्रलकोत.
35
निरंक
0.051
166/1मिन-4
निरंजनपुर
सेंट्रलकोत.
36
0.052
निरंक
166/1मिन-5
निरंजनपुर
सेंट्रलकोत.
37
0.025
0.255
166/2
निरंजनपुर
सेंट्रलकोत.
38
0.017
0.038
170/1 मिन-1
निरंजनपुर
सेंट्रलकोत.
39
0.037
निरंक
170/1 मिन-1
निरंजनपुर
सेंट्रलकोत.
40
0.034
निरंक
170/2
सेंट्रलकोत . निरंजनपुर 41 सेंट्रलकोत. निरंजनपुर 42 सेंट्रलकोत. निरंजनपुर 43
0.040
निरंक
171
0.018
172
0.121
0.154
0.081
230/1
निरंजनपुर
सेंट्रलकोत.
44
0.522
0.051
232/1
सेंट्रलकोत. निरंजनपुर 45
0.500
0.045
232/2
निरंजनपुर
सेंट्रलकोत.
46
0.202
0.065
232/3
निरंजनपुर
सेंट्रलकोत.
47
0.017
0.037
173/1
निरंजनपुर
सेंट्रलकोत.
48
0.017
0.036
173/2
निरंजनपुर
सेंट्रलकोत.
संतोष टेगौर, संक्षम प्राधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व) .
819
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 मार्च 2016
भाग 1 ]
राज्य शासन के आदेश
राजस्व विभाग
कार्यालय , कलेक्टर, जिला जबलपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
जबलपुर , दिनांक 30 दिसम्बर 2015
क्र. 1338 - भू-अर्जन-प्र.क्र.- 01 - अ - 82-15-16.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापना में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.
चूंकि बोरलॉग इंस्टीटयूट लखनवारा का मार्ग पूर्व प्रचलित है तथा मार्ग चौड़ीकरण हेतु ग्राम पिपरिया की निजी भूमि का अधिग्रहण किया जाना आवश्यक है. अतः इस कारण अधिनियम की धारा 4 के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण की आवश्यकता नहीं है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाघात का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
(2)
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में ) (4) 2.429
(3) पिपरिया
पनागर
(1) जबलपुर
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन अधिनियम की धारा 12 के तहत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
बीज केन्द्र बोरलॉग इंस्टीटयूट लखनवारा पिपरिया से सोनपुर मार्ग चौड़ीकरण.
(5) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन जबलपुर.
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कालम ( 5 ) में दर्शित अधिकारी के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एस. एन. रूपला, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला बैतूल, मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
बैतूल, दिनांक 27 फरवरी 2016
क्र. 14 अ- 82-15-16- भू-अर्जन-1804. चूंकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के कालम ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के कालम ( 6 ) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है . भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उंचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा, अनुसूची के कालम ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम, 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-
भूमि का वर्णन
तहसील
जिला
नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (4) (2)
(3)
पौनी
24.651 मुलताई
(1) बैतूल (म. प्र.)
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
पारसडोह मध्यम उद्वहन परियोजना के निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , मुलताई, जिला बैतूल (म. प्र.) .
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 मार्च 2016
820
( 1 ) चूंकि जलाशय निर्माण हेतु अनिवार्य भू-अर्जन के लिए हितबद्ध व्यक्ति की भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, वांछित भूमि शासकीय कार्य हेतु अतिआवश्यक होने के कारण धारा 11 की उपधारा ( 3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) , बैतूल के कार्यालय में किया जा सकता है.
(3 ) कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर ( भूमि अर्जन ) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा.
(4 ) समुचित सरकार की वेबसाइट wwwbetul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , ज्ञानेश्वर बी. पाटील , कलेक्टर एवं समुचित सरकार.
कार्यालय , कलेक्टर , जिला डिण्डौरी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
डिण्डौरी, दिनांक 4 मार्च 2016
क्र. भू- अर्जन- 1448-( अ-82 ) 2015-2016 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग , डिण्डौरी कार्य शीघ्र शुरू किये जाने हेतु शासन निर्देश के तारतम्य में सामाजिक समाघात अध्ययन से छूट के लिये अधिनियम की धारा 40 के तहत कार्यवाही चाही गई है .
अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 9 के तहत अत्यावश्यकता की दशा में " सामाजिक समाघात रिपोर्ट " से छूट प्रदान करते हुए अधिनियम, 2013 की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 1 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग में करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है:-
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
निर्माण कार्य एजेन्सी का नाम
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
जिला
खसरा नंबर
तहसील/ तालुक
भू-अर्जन हेतु
प्रस्तावित रकबा
(हेक्टर में)
(1)
(2)
(5)
0.70
डिण्डौरी
शहपुरा
0.04
(7) दनदना जलाशय के अन्तर्गत निर्माण कार्य.
(3) भोड़ासाज प.ह.नं. 112
0.47
(6) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , डिण्डौरी .
0.37
0.20
(4) 40 17 360 93 116
279/1
0.88
योग .. 2.66
शासकीय भूमि 0.00
सकल योग
2.66
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर/ डिण्डौरी में देखा जा सकता है.
821
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 मार्च 2016
भाग 1 ]
क्र. भू- अर्जन- 1449-( अ-82 ) 2015-2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन विभाग डिण्डौरी कार्य शीघ्र शुरू किये जाने हेतु शासन निर्देश के तारतम्य में सामाजिक समाघात अध्ययन से छूट के लिये अधिनियम की धारा 40 के तहत कार्यवाही चाही गई है.
अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 9 के तहत अत्यावश्यकता की दशा में " सामाजिक समाघात रिपोर्ट " से छूट प्रदान करते हुए अधिनियम , 2013 की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 1 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग में करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है.
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
निर्माण कार्य एजेन्सी का नाम
नगर/ग्राम
जिला
खसरा नंबर
तहसील/ तालुक
भू-अर्जन हेतु
प्रस्तावित रकबा
(हेक्टर में)
(7)
(6)
(5)
(4)
(3)
(1)
(2)
दनदना जलाशय के
210
0.03
कठौतिया
डिण्डौरी शहपुरा
अन्तर्गत निर्माण कार्य.
0.10
211
प.ह.नं. 88
0.10
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , डिण्डौरी.
458
0.12
469/3
0.03
798
0.10
965
0.05
975/1
0.10
980
0.13
460
0.80
414
योग .. 1.56
शासकीय भूमि
866
0.14
सकल योग 1.70
2. भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू- अर्जन अधिकारी , कार्यालय कलेक्टर/डिण्डौरी में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, छवि भारद्वाज , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना , जिला रीवा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
रीवा, दिनांक 10 मार्च 2016
क्र.692 - भू- अर्जन- 2016.- चूंकि , राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना हैं. अतः भूमिअर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 मार्च 2016
822
के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि, मझगवां शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व मे की जा चुकी है इस कारण धारा -11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमिकाविवरण नगर/ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(4) (2) (3)
(1)
4.37 सतना
बाबूपुर
रघुराजनगर
योग.. 4.37
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा -11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6) मझगवाँ शाखा नहर हेतु (Fase 1st) .
(5) कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग क्र. 2 सतना (म.प्र. ) .
भूमिके नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
क्र.694 - भू-अर्जन-2016 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि, मझगवां शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व मे की जा चुकी है इस कारण धारा -11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमिकाविवरण
नगर/ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(3)
(2)
(1)
(4) 4.375 सतना
बारीखुर्द
रघुराजनगर
योग .. 4.375
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा -11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री , पुरवा नहर संभाग क्र. 2 सतना (म.प्र.) .
मझगवाँ शाखा नहर हेतु (Fase 1st) .
भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव , राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
क्र. 696 - भू-अर्जन- 2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों 823
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 मार्च 2016
भाग 1 ]
के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि, मझगवां शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा -11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि काविवरण
तहसील नगर/ग्राम
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(4) (2)
(1)
4.25
(3) बराज
सतना रघुराजनगर
योग 4.25
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा -11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6) मझगवाँ शाखा नहर हेतु (Fase 1st) .
(5) कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग क्र. 2 सतना ( म.प्र.) .
भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है..
क्र. 698 - भू- अर्जन-2016 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि, मझगवां शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा -11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का विवरण
नगर/ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (1)
(3) बारी
(4) 9.75 सतना
(2) रघुराजनगर
योग .. 9.75
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा -11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(6) मझगवाँ शाखा नहर हेतु (Fase 1st) .
(5) कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग क्र. 2 सतना (म.प्र. ) .
भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव , राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. एल. साकेत, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 मार्च 2016
824
कार्यालय , कलेक्टर, जिला बैतूल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग बैतूल, दिनांक 26 फरवरी 2016
प्र. क्र. 6- अ-82-14-15- भू-अर्जन-1752. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नानुसार भूमि का उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क ) जिला- बैतूल
(ख) तहसील- बैतूल
(ग) ग्राम-जावरा
(घ) पटवारी हल्का नम्बर-69
(ङ) लगभग क्षेत्रफल-1.848 हेक्टर.
खसरा नम्बर
रकबा (हे. में)
(2)
(1)
0.062
291/1
0.062
291/2
0.101
292/1
0.042
412/1
0.030
954/1
0.045
954/2
0.053
292/2
0.022
292/3
0.016
411/1
0.162
953/1
0.012
411/2
0.090
953/2
0.045
412/2
0.046
412/3
0.025
412/5
0.029
954/4
0.230
412/4
0.003
946
0.218
947
0.116
949
0.060
950
(2)
(1)
0.029
954/3
0.210
0.095 0.045
955 975 977
योग 1.848
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है.- अपर जावरा जलाशय के स्पिल चेनल हेतु मौजा जावरा तहसली बैतूल की निजी भूमि का अर्जन.
(3 ) चूंकि अपर जावरा जलाशय के स्पील चेनल हेतु मौजा जावरा के हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि का अर्जन प्रस्तावित है, किन्तु मौके पर सुनवाई के दौरान कोई आपत्ति न होना बताया गया है तथा उनके विस्थापन एवं पुनर्वास नहीं होने से धारा 19 की उपधारा ( 2 ) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की कोई आवश्यकता नहीं है.
(4) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा एवं अनुविभागीय अधिकारी , बैतूल के न्यायालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ज्ञानेश्वर बी. पाटील , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला हरदा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग हरदा , दिनांक 27 फरवरी 2016
क्र. 2122 - भू-अर्जन-अ-82.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात कासमाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके लिये यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- हरदा
(ख ) तहसील- खिरकिया 825
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 मार्च 2016
भाग 1 ]
(ग) नगर/ग्राम- खिरकिया
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.509 हेक्टर.
विवरण खसरा नम्बर
अर्जित रकबा
(3)
(2)
(1)
0.024
सिंचित 246/4
0.162
सिंचित 246/5
0.323
सिंचित 247/1
कुल रकबा 0.509
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है.- खिरकिया नहर की 1 आर माइनर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी खिरकिया एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग हरदा के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 2124- भू-अर्जन-अ-82 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके लिये यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- हरदा
(ख) तहसील- खिरकिया
(ग) नगर/ग्राम- धनवाडा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.240 हेक्टर .
खसरा नम्बर
अर्जित रकबा
विवरण (3)
(2)
(1)
सिंचित
0.040
128/2
सिंचित
0.323
126
सिंचित
0.194
125/3
सिंचित
0.405
123
0.274
सिंचित 122/3
0.405
असिंचित 120/1
0.133
असिंचित 120/5
सिंचित 120/4
0.303
(2)
(3) (1)
0.016
असिंचित 113
सिंचित
0.364
111
सिंचित
0.101
99/1
असिंचित
0.004
99/2
असिंचित
0.202
98/1
सिंचित
0.214
98/2
0.230
सिंचित 97/1 , 97/2
असिंचित
0.032
9
कुल रकबा 3.240
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है. - खिरकिया नहर की 1 आर माइनर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी खिरकिया एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग हरदा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 2126- भू-अर्जन-अ-82.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात कासमाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके लिये यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- हरदा
(ख) तहसील- खिरकिया
(ग) नगर/ ग्राम- चौकडी
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.248 हेक्टर.
विवरण खसरा नम्बर
(3)
अर्जित रकबा (2)
(1)
0.226
सिंचित 160/3 , 160/4
सिंचित
0.068
159/1
सिंचित
0.153
159/2
सिंचित 159/3
0.389
सिंचित
0.194
150
सिंचित 149/3
0.218 कुल रकबा 1.248
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है.- खिरकिया नहर की 2 आर माइनर निर्माण हेतु.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 मार्च 2016
826
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी खिरकिया एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग हरदा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 2128 - भू-अर्जन-अ-82.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन , पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके लिये यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है: -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- हरदा
(ख) तहसील- खिरकिया
(ग ) नगर/ग्राम- मुहाल खुर्द
(घ) लगभग क्षेत्रफल-4.422 हेक्टर.
विवरण खसरा नम्बर अर्जित रकबा ( हे. में )
(3)
(2)
(1)
सिंचित
0.210
68/1
0.242
सिंचित 68/3
0.218
सिंचित 77/1 , 77/2
सिंचित
0.153
78
सिंचित
0.295
80/1
सिंचित
0.194
80/2
0.250
असिंचित 81
असिंचित
0.182
86/2
सिंचित
0.061
85/5
0.275
सिंचित 86/1, 86/3
असिंचित
0.202
87
सिंचित
0.405
88
सिंचित
0.397
94
0.194
असिंचित 99
0.057
सिंचित 100/2
0.065
सिंचित 100/3
0.073
असिंचित 100/4
असिंचित
0.121
103/1
असिंचित
0.182
103/2
सिंचित
0.145
107
0.121
सिंचित 110
(2)
(3) (1)
सिंचित
0.263
112/1
सिंचित
0.117
112/2
योग .. 4.422
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है.-खिरकिया नहर की 1 आर माइनर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, भू- अर्जन अधिकारी खिरकिया एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग हरदा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 2130 - भू-अर्जन-अ-82 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके लिये यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- हरदा
(ख) तहसील- खिरकिया
(ग) नगर/ग्राम- कुडावा
(घ) लगभग क्षेत्रफल- 10.230 हेक्टर .
विवरण खसरा नम्बर अर्जित रकबा ( हे. में )
(3)
(2)
(1)
सिंचित 103/1
0.283
सिंचित
0.008
104/1
सिंचित
0.230
105/1
सिंचित
0.210
106/2
सिंचित
0.255
105/2, 106/1
सिंचित 110
0.174
ख.नं. 111/3
0.222
111/3 , 111/4 ,
असिंचित तथा 111/5
111/4, 111/5 सिंचित
0.267
सिंचित 112/2
असिंचित 114/1
0.174
0.182
सिंचित 115/2
0.174
116/1 , 116/4 ,
116/1 , 116/2 ,
116/3 , 116/5 , 116/2, 116/7 ,
116/7 सिंचित तथा 116/3, 116/5 ,
116/6
116/4, 116/6 असिंचित 827
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 मार्च 2016
भाग 1 ]
(3)
(2)
(1)
सिंचित
0.331
96/1 , 96/2 , 96/3,
96/4
0.081
सिंचित 98
सिंचित 99
0.113
सिंचित
0.085
100
सिंचित
0.093
92/2
सिंचित
0.061
90
सिंचित
0.049
91/1
सिंचित
0.291
91/2
सिंचित
0.271
85/4, 85/8
सिंचित
0.194
87/2
सिंचित
0.323
87/3
0.364
सिंचित 46/1
सिंचित
0.246
48/2
0.331
सिंचित 47/2
0.178
असिंचित 48/1
सिंचित
0.263
47/1
0.153
असिंचित 44
असिंचित
0.170
3/1
सिंचित
0.263
3/4
असिंचित 2/4
0.113
असिंचित
0.081
2/1
0.129
असिंचित 2/2
सिंचित 1
0.041
0.202
सिंचित 103/2
0.234
सिंचित 104/2
0.190
असिंचित 107/1
0.117
असिंचित 108/2
असिंचित
0.153
108/1
0.065
असिंचित 334/1 , 334/2
असिंचित 330
0.109
0.053
असिंचित 331
0.279
सिंचित 327/2
0.222
सिंचित 327/3
सिंचित
0.234
326/1 , 326/3
सिंचित 325
0.251
सिंचित 307
0.105
0.020
सिंचित 302
0.053
सिंचित 300
0.020
सिंचित 301
सिंचित
0.153
299/1
सिंचित
0.194
298/1
308/1, 308/2 ,
सिंचित
0.405
308/3 , 308/6 ,
308/4, 308/5 ,
308/8 , 308/7
(2)
(3) (1)
0.105
सिंचित 297
0.206
सिंचित 295
सिंचित 292/1
0.085
असिंचित
0.109
292/3
0.255
असिंचित 292/2
कुल रकबा 10.230
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है.-खिरकिया नहर की 1 आर एवं 2 आर माइनर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी खिरकिया एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग हरदा के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 2132- भू-अर्जन-अ-82 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात कासमाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके लिये यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है: -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- हरदा
(ख) तहसील- सिराली.
(ग) नगर/ग्राम- चौकडी
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.065 हेक्टर.
विवरण खसरा नम्बर अर्जित रकबा ( हे.में )
(3) (1)
(2)
सिंचित
0.045
77/2
0.020
सिंचित 77/5 , 77/6
कुल रकबा 0.065
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- आमाखाल तालाब की 1 आर माइनर के स्केप चैनल हेतु.
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी , खिरकिया एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग हरदा के कार्यालय में किया जा सकता है.
828
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 मार्च 2016
क्र. 2134- भू-अर्जन-अ-82.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके लिए यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है: -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- हरदा
(ख) तहसील- खिरकिया
(ग) नगर/ ग्राम- सारंगपुर
(घ) लगभग क्षेत्रफल-5.034 हेक्टर .
विवरण खसरा नम्बर अर्जित रकबा ( हे. में )
(3)
(2)
(1)
0.303
सिंचित 298/1
सिंचित
0.085
298/2
असिंचित
0.065
292
ख.नं. 291/1
0.089
291/1 , 291/2
असिंचित,
292/2 सिंचित
असिंचित
0.101
290/1 , 290/2 , 290/3 ,
290/4, 290/5
0.234
सिंचित 287/1
0.169
सिंचित 287/3
सिंचित
0.137
287/2, 287/4
0.028
सिंचित 271/2
0.081
सिंचित 133/2
सिंचित
0.234
134/1
0.012
सिंचित 132
सिंचित 131/1
0.169
(3)
(2)
(1)
सिंचित
0.380
133/1
0.137
सिंचित 135/1
0.012
सिंचित 135/2
सिंचित
0.210
129/2
सिंचित
0.198
128
0.165
सिंचित 127/3
सिंचित
0.016
125
0.586
सिंचित 126/1 , 126/2
सिंचित
0.189
120/1 , 120/2
सिंचित
0.016
121
सिंचित 122/1
0.263
सिंचित 122/2
0.210
सिंचित
0.117
122/3
सिंचित
0.181
118/1
असिंचित 117
0.194
0.016
असिंचित 116/2
0.413
सिंचित 89
0.024
सिंचित 74/2
कुल रकबा 5.034
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- खिरिकिया नहर की 1 आर एवं 2 आर माइनर निर्माण हेतु.
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन अधिकारी, खिरकिया एवं कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग हरदा के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, श्रीकांत बनोठ , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
829
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 मार्च 2016
भाग 1 ]
उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं
उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश जबलपुर
जबलपुर, दिनांक 25 फरवरी 2016
क्र. 238 - गोपनीय - 2016- दो- 2-25-93 ( भाग -4 ) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों एवं मध्यप्रदेश सिविल कोर्ट्स एक्ट, 1958 की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) के साथ पठित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्न सारणी के स्तम्भ क्रमांक ( 2 ) में दर्शित उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी ( जिला एवं सत्र न्यायाधीश ) को उनके स्तम्भ क्रमांक ( 4 ) में निर्दिष्ट अतिरिक्त जिला न्यायाधीश की हैसियत से , उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है.
दण्ड प्रक्रिया संहिता , 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, उच्चतर न्यायिक सेवा के निम्न अधिकारी को उनके नाम के समक्ष निम्नलिखित सारणी के स्तम्भ ( 3 ) में निर्दिष्ट सत्र खण्ड के लिये सत्र न्यायालय की अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नियुक्त करता है:-
सारणी
अधिकारी का नाम
क्रमांक
सत्र खण्ड का नाम
(2)
(3) (1)
1.
होशंगाबाद श्री रामायण प्रताप सिंह चौहान, अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, होशंगाबाद.
न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(4)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश, होशंगाबाद के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश , होशंगाबाद की हैसियत से.
जबलपुर, दिनांक 1 मार्च 2016
क्र. 253 -गोपनीय- 2016- दो- 2-1-2016 ( भाग- बी) - भारतीय संविधान के अनुच्छेद 229 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये , माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, निम्न सारणी के स्तम्भ ( 2 ) में उल्लिखित उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारियों को, निम्न सारणी के स्तम्भ ( 3 ) में अंकित स्थान से स्थानांतरित कर स्तम्भ ( 4 ) में अंकित स्थान पर एवं स्तम्भ ( 5 ) में उल्लिखित पद पर , उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करते हैं:-
सारणी
कहां से नाम
क्रमांक
(3) (1)
(2)
उज्जैन 1. श्री नरेन्द्र प्रताप सिंह, तृतीयं अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उज्जैन.
2.
अनूपपुर श्री सनत कुमार कश्यप , द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अनूपपुर.
पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी कहां को
(5)
(4)
जबलपुर
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर की हैसियत से.
जबलपुर
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर की हैसियत से.
माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार
मनोहर ममतानी, रजिस्ट्रार जनरल.
830 .
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 मार्च 2016
जबलपुर, दिनांक 1 मार्च , 2016
क्र. 255 -गोपनीय- 2016- II - 2-36/6,1. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश एतद्वारा मध्यप्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा ( भर्ती तथा सेवा शर्ते ) नियम, 1994 के नियम 9 ( घ ) के अंतर्गत , श्री मोहम्मद सैयदुल अबरार अंसारी , उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी को उच्चतर न्यायिक सेवा में स्थायी पद उपलब्ध न होने के कारण इस आशय का प्रमाण- पत्र जारी करता है कि उन्हें स्थायी कर दिया गया होता, किन्तु स्थायी पद उपलब्ध न होने के कारण ऐसा नहीं किया जा सका है और जैसे ही कोई पद उपलब्ध होता है , उन्हें स्थायी कर दिया जावेगा.
क्र. 257 -गोपनीय- 2016- II - 2-33 /57 ( Pt . - 12) - भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, एतद्वारा , मध्यप्रदेश शासन , विधि और निधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश फा. क्रमांक 1-1/2002/ इक्कीस - ब ( एक ) /521 , दिनांक 16 फरवरी , 2016 के अंतर्गत नियुक्त मध्यप्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा के निम्न सारणी के स्तम्भ क्रमांक (2 ) में उल्लेखित सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी को स्तम्भ (4 ) में उल्लेखित कुटुम्ब न्यायालय में, कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 62 वर्ष की आयु पूर्ण करने [ सारणी के स्तम्भ ( 3 ) में निर्दिष्ट दिनांक ] अथवा अन्य आदेश दिनांक तक, जो भी पहले हो, पदस्थ करता है: -
क्रमांक सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी का नाम
सारणी
न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(4)
62वर्ष की आयु
पूर्ण करने की
तिथि
(3)
(1)
(2)
30-11-2017
1.
श्री ओम प्रकाश शर्मा (जूनियर ) , सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश .
31-12-2017
2. श्री अखिलेश चन्द्र शुक्ला, सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश.
31-01-2018
3. श्री विनोद भारद्वाज, सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश.
प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , उज्जैन की हैसियत से श्री विनोद कुमार दुबे के स्थान पर.
प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , सिवनी की हैसियत से रिक्त न्यायालय पर. श्री अखिलेश चन्द्र शुक्लां उपरोक्त पदस्थापना के साथ- साथ प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, बालाघाट का समवर्ती प्रभार ( concurrent charge ) भी संभालेंगे एवं इस हेतु प्रत्येक माह में 10 दिवस के लिए कुटुम्ब न्यायालय , बालाघाट में, श्रृंखला न्यायालय आयोजित करेंगे.
द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , भोपाल की हैसियत से श्री रमाकांत दुबे के स्थान पर . श्री विनोद भारद्वाज उपरोक्त पदस्थापना के साथ- साथ प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , सीहोर का समवर्ती प्रभार ( concurrent charge ) भी संभालेंगे एवं इस हेतु प्रत्येक माह में 7 दिवस के लिए कुटम्ब न्यायालय, सीहोर में, श्रृंखला न्यायालय आयोजित करेंगे.
टिप्पणी: - उपरोक्त सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश को देय वेतन तथा भत्तों का निर्धारण मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय , नियम, 2002 के नियम 3 के अंतर्गत होगा.
831 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 मार्च 2016
क्र. 258 - गोपनीय - 2016- II - 2-33 /57 ( Pt . - 12) - भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , एतद्वारा , मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के अधिसूचना दिनांक 2 /4-03-2002 , 14-01-2005 , 04-11-2009 , 20-05-2011 एवं 30-07-2013 द्वारा गठित कुटुम्ब न्यायालय हेतु उक्त विभाग के आदेश फा. क्रमांक 1-1 /2002/इक्कीस- ब( एक )/ 521 , दिनांक 16 फरवरी , 2016 के अंतर्गत नियुक्त मध्यप्रदेश उच्च न्यायिक सेवा के कार्यरत, निम्न सारणी के स्तम्भ ( 2 ) में उल्लेखित अधिकारियों को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से आगामी आदेश होने तक स्तम्भ ( 3 ) में वर्णित स्थान से स्थानांतरित कर स्तम्भ ( 5 ) में वर्णित कुटुम्ब न्यायालय में पदस्थ करता है:-
सारणी
कहां से
न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी क्रमांक
नाम
कहां को
(3)
(4)
(5) (1)
(2)
रीवा
1
पन्ना
श्री अवधेश कुमार पाण्डेय,. जिला एवं सत्र न्यायाधीश , पन्ना.
प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , रीवा की हैसियत से श्री शिवनारायण खरे के स्थान पर . श्री अवधेश कुमार पाण्डेय उपरोक्त पदस्थापना के साथ- साथ प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, सतना का समवर्ती प्रभार ( concurrent charge) भी संभालेंगे एवं इस हेतु प्रत्येक माह में 15 दिवस के लिए कुटम्ब न्यायालय, सतना में, श्रृंखला न्यायालय आयोजित करेंगे.
नीमच
शाजापुर
2 श्री अविनाश कुमार खरे ,
विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम, शाजापुर.
प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , नीमच की हैसियत से रिक्त स्थान पर. श्री अविनाश कुमार खरे उपरोक्त पदस्थापना के साथ - साथ प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , मंदसौर का समवर्ती प्रभार ( concurrent charge) भी संभालेंगे एवं इस हेतु प्रत्येक माह में 10 दिवस के लिए कुटम्ब न्यायालय , मंदसौर में, श्रृंखला न्यायालय आयोजित करेंगे .
टिप्पणी:- उक्त आदेश के सरल क्रमांक 1 पर दर्शित अधिकारी श्री अवधेश कुमार पाण्डेय एवं सरल क्रमांक 2 पर दर्शित अधिकारी श्री अविनाश कुमार खरे, मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश फा. क्रमांक I - 1-2002/ इक्कीस - ब ( एक ) / 521 , दिनांक 16 फरवरी , 2016 के अंतर्गत उनकी नियुक्ति कुटुम्ब न्यायालय में होने से, अपनी अधिवार्षकीय आयु दिनांक 31-03-2016 के पश्चात् कुटुम्ब न्यायालय में उक्त आदेश में वर्णित तिथि, क्रमशः दिनांक 16-03-2018 एवं 26-03-2018 अथवा आगामी आदेश होने तक कार्य करते रहेंगे . सेवानिवृत्ति के पश्चात् उक्त न्यायिक अधिकारियों को देय वेतन तथा भत्तों का निर्धारण मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय , नियम , 2002 के नियम 3 के अंतर्गत होगा .
क्र. 259- गोपनीय- 2016- II- 2-33/57 (Pt. - 12) उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, एतद्वारा निम्न सारणी के स्तम्भ क्रमांक ( 2 ) में उल्लेखित प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय को, उनके घोषित कार्यस्थल के अतिरिक्त , सारणी के स्तम्भ क्रमांक ( 3 ) में उल्लेखित कुटुम्ब 832
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 मार्च 2016
[भाग 1.
न्यायालय एवं अवधि के लिये, श्रृंखला न्यायालय आयोजित करने हेतु आदेशित करता है:-
सारणी
श्रृंखला न्यायालय के संदर्भ में टिप्पणी .क्रमांक पीठासीन अधिकारी का नाम व वर्तमान पदस्थापना का स्थान
(3) (2)
(1)
1 श्री प्रदीप सोनी (सीनियर ) ,
अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , ग्वालियर.
श्री प्रदीप सोनी ( सीनियर ) वर्तमान पदस्थापना के साथ- साथ प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , दतिया का समवर्ती प्रभार (concurrent charge) भी संभालेंगे एवं इस हेतु प्रत्येक माह में 7 दिवस के लिए कुटुम्ब न्यायालय , दतिया में, श्रृंखला न्यायालय आयोजित करेंगे .
2 श्री श्रीराम शर्मा, प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब
न्यायालय, भोपाल.
श्री श्रीराम शर्मा, वर्तमान पदस्थापना के साथ- साथ प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , विदिशा का समवर्ती प्रभार (concurrent charge ) भी संभालेंगे एवं इस हेतु प्रत्येक माह में 7 दिवस के लिए कुटुम्ब न्यायालय, विदिशा में, श्रृंखला न्यायालय आयोजित करेंगे .
क्र. 260 -गोपनीय- 2016- II - 2-33 / 57 ( Pt . - 12) भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, एतद्वारा , निम्न सारणी के स्तम्भ ( 2 ) में उल्लेखित प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से आगामी आदेश होने तक स्तम्भ ( 3 ) में वर्णित स्थान से स्थानांतरित कर स्तम्भ ( 5 ) में वर्णित कुटुम्ब न्यायालय में पदस्थ करता है:-
सारणी
कहां से
नाम
क्र.
कहां को
न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(5)
(4)
(2)
(1)
1
(3) रीवा
जबलपुर
प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , जबलपुर की हैसियत से रिक्त स्थान पर.
श्री शिव नारायण खरे, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, रीवा.
2
दतिया
शिवपुरी
श्री नारायण सिंह लावरिया, प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , दतिया.
प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय, शिवपुरी की हैसियत से रिक्त स्थान पर. श्री नारायण सिंह लावरिया वर्तमान पदस्थापना के साथ - साथ कुटुम्ब न्यायालय, श्योपुर का समवर्ती प्रभार (concurrent charge ) भी संभालेंगे एवं इस हेतु प्रत्येक माह में 15 दिवस के लिए कुटुम्ब न्यायालय , श्योपुर में, श्रृंखला न्यायालय आयोजित करेंगे .
क्र. 262 - गोपनीय - 2016- II - 2-33 / 57 ( Pt .- 12 ) भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, निम्न सारणी के स्तम्भ ( 2 ) में उल्लेखित सेवानिवृत न्यायिक अधिकारी को उनके नाग के समक्ष उक्त सारणी 833
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 मार्च 2016
भाग 1 ]
के स्तम्भ क्रमांक ( 3 ) में दर्शाये अनुसार उल्लेखित न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर , उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है:-
सारणी
क्रमांक
अधिकारी का नाम
(2) :
(1)
1 श्री रमाकांत दुबे, द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय, भोपाल.
2 श्री विनोद कुमार दुबे ( जूनियर ) , प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, उज्जैन.
न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(3) :
प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , भोपाल की हैसियत से रिक्त स्थान पर.
प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , उज्जैन की हैसियत से रिक्त स्थान पर. श्री विनोद कुमार दुबे ( जूनियर ) उपरोक्त पदस्थापना के साथ- साथ प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , देवास का समवर्ती प्रभार (concurrent charge ) भी संभालेंगे एवं इस हेतु प्रत्येक माह में 10 दिवस के लिए कुटुम्ब न्यायालय, देवास में, श्रृंखला न्यायालय आयोजित करेंगे .
उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,
मनोहर ममतानी , रजिस्ट्रार जनरल.
जबलपुर, दिनांक 29 फरवरी 2016
क्र. 247- गोपनीय - 2016-दो- 3-14-2016 - उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, कुमारी रजनी बाथम, व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-2 , परासिया, जिला छिन्दवाड़ा का विवाह उपरांत नाम परिवर्तन " श्रीमती रजनीप्रकाश बाथम " पत्नी श्री प्रकाश कुमार उइके करने की एतद्वारा स्वीकृति प्रदान करता है. उनके संबंधित प्रपत्रों में उनका परिवर्तित नाम अंकित किया जावे.
क्र. 249- गोपनीय- 2016- दो-3-13-2016 - उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, कुमारी सोनाली पस्टारिया , प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 , जावरा , जिला रतलाम का विवाह उपरांत नाम परिवर्तन " श्रीमती सोनाली शर्मा " पत्नी श्री नितिन शर्मा करने की एतद्वारा स्वीकृति प्रदान करता है. उनके संबंधित प्रपत्रों में उनका परिवर्तित नाम अंकित किया जावे.
जबलपुर, दिनांक 4 मार्च 2016
क्र. B - 926- दो- 2-10-2016 श्री बी. सी. मलैया, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , झाबुआ को दिनांक 19 से 22 मार्च 2016 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 23 से 25 मार्च 2016 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान. की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री बी. सी. मलैया , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , झाबुआ को झाबुआ पुनः पदस्थापित किया जाता है .
अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
आदेशानुसार,
मनोहर ममतानी , रजिस्ट्रार जनरल.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री बी. सी. मलैया, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
क्र. C- 851- दो- 3-47-2003 श्री शिव नारायण खरे , प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , रीवा को दिनांक 15 से 19 फरवरी 2016 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 13 एवं 14 फरवरी 2016 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री शिव नारायण खरे, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , रीवा को रीवा पुनः पदस्थापित किया जाता है.
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 मार्च 2016
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अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री शिव नारायण खरे, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
क्र. C- 853- दो- 3-420-80- भाग- ग्यारह श्री अखिलेश पण्डया, सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोपाल के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश भोपाल को उनकी सेवानिवृत्ति दिनांक 31 जनवरी 2016 को उनके अवकाश लेखे में शेष बचे 217 दिवस (दो सौ सत्रह दिवस मात्र ) के अंर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिये समर्पित करने की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3 ( ए ) 19 / 03 / इक्कीस - ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 3 ) एवं समसंख्यक पत्र क्रमांक- 1734- इक्कीस- ब ( एक) , दिनांक 2 जनवरी 2009 एवं मध्यप्रदेश शासन , वित्त विभाग मंत्रालय , भोपाल के संशोधित ज्ञापन क्रमांक एफ-6-1-2012- नियम- चार, दिनांक 25 सितम्बर 2012 में दिए गए प्रावधानों के अंतर्गत प्रदान की जाती है.
माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार , यू. एस. दुबे , रजिस्ट्रार.
गणना-पत्रक
: 03-10-1985 1. श्री अखिलेश पण्डया , सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोपाल के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश , भोपाल का नियुक्ति दिनांक.
: 31-01-2016 2. सेवानिवृत्ति दिनांक
3. नियुक्ति दिनांक 03-10-1985 से 01 वर्ष 05 माह दिनांक 09-03-1987 तक कुल सेवा अवधि. 07 दिन.
4. दिनांक 10-03-1987 से : 28 वर्ष, 10 माह, सेवानिवृत्ति दिनांक तक कुल सेवा अवधि. 22दिन.
: 1×15-15 दिन 5. कालम ( 3 ) में अंकित
अवधि हेतु समर्पण अवकाश की पात्रता (एक वर्ष में 15 दिन की दर से) .
[भाग 1
: 28-14 × 15 = 210 दिन 6. कालम (4 ) में अंकित
01×07-07 दिन अवधि हेतु समर्पण
अवकाश की पात्रता
(एक वर्ष में 7 दिन की दर से
तथा दो वर्ष में 15 दिन की दर से ) .
232दिन 7. कुल अर्जित अवकाश समर्पण की पात्रता. :
:
15दिन
8. घटाइयेः-सेवा के दौरान लिया गया अवकाश समर्पण का लाभ.
:
217 दिन 9. सेवानिवृत्ति पर अर्जित अवकाश समर्पण की पात्रता.
नोट.- मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक 3 ( ए) 19-03- इक्कीस - ब ( एक) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) एवं समसंख्यक पत्र क्रमांक- 1734- इक्कीस- ब( एक ) , दिनांक 2 जनवरी 2009 . के अनुसार दिनांक 1 नवम्बर 1999 के पश्चात् के अर्जित अवकाश नगदीकरण को उपरोक्त गणना में सम्मिलित नहीं किया गया है.
जबलपुर, दिनांक 4 मार्च 2016
क्र. B - 928-दो- 2-41-2010 .- श्री राजीव शर्मा, जिला न्यायाधीश ( निरीक्षण ) , ग्वालियर को दिनांक 5 से 9 मार्च 2016 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री राजीव शर्मा, जिला न्यायाधीश (निरीक्षण ) , ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है .
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री राजीव शर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला न्यायाधीश ( निरीक्षण ) के पद पर कार्यरत रहते .
उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,
यू. एस. दुबे , रजिस्ट्रार.