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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

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Published 25 March 2016

Type
Ordinary
Gazette no.
13
Part
1
Identifier
in.gazette.madhya.2016-03-25.13.Ordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

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मध्यप्रदेश

शासन

सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 13 ]

भोपाल , शुक्रवार, दिनांक 25 मार्च 2016 - चैत्र 5 , शक 1938

विषय-सूची

भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश, ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक - भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं,

भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.

(2 ) सांख्यिकीय सूचनाएं.

( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, भाग 4.-(क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक,

(3 ) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,

(ख) ( 1 ) अध्यादेश, ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3 ) संसद् के अधिनियम,

(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 14 मार्च 2016

क्र. एफ-1 (ए) 29-2013-ब-2-दो-विभागीय आदेश दिनांक 6 फरवरी 2016 द्वारा श्री रियाज इकबाल, भापुसे सेनानी , 2री वाहिनी , विसबल, ग्वालियर को पुलिस मुख्यालय , भोपाल द्वारा स्वीकृत दिनांक 14 से 28 जनवरी 2016 तक, पन्द्रह दिवस अर्जित अवकाश अवधि में खण्ड वर्ष 2014-17 प्रथम पार्ट वर्ष 2014-15 के विस्तार वर्ष 2016 में गृह नगर की अवकाश यात्रा सुविधा तहत् सपरिवार गृह नगर कोल्लम (केरला ) की अवकाश यात्रा की अनुमति प्रदान की गई थी. श्री रियाज इकबाल, भापुसे को उक्त स्वीकृत अवकाश के साथ 10 दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है .

2. आदेश की शेष कंडिकाएं यथावत् रहेंगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

कमला उपाध्याय , अवर सचिव.

835

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2016.

836

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 मार्च 2016

विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल , दिनांक 5 मार्च 2016

फा. क्र. 3 ( बी) 6-2011 - इक्कीस- ब-( एक ) 531.- मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा सुश्री स्मृति सिंह, तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, सतना की परिवीक्षाकाल के दौरान उनके परिवीक्षा में रहते हुए आचरण एवं प्रदर्शन के आधार पर उनका कार्य असंतोषजनक पाते हुए उनकी सेवाएं समाप्त किए जाने का निर्णय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की फुल कोर्ट मीटिंग ( Full Court by circulation ) दिनांक 8 फरवरी 2016 में लिया गया है .

और मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा ( भर्ती एवं सेवा शर्तें ) नियम 1994 के नियम 11 ( सी ) के अंतर्गत यह अनुशंसा की गई है कि सुश्री स्मृति सिंह, तृतीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 , सतना ( परिवीक्षाधीन ) की सेवाएं समाप्त की जाए.

अतः, मध्यप्रदेश शासन द्वारा मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की अनुशंसा को स्वीकार करते हुए एतद्वारा सुश्री स्मृति सिंह, तृतीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 सतना ( परिवीक्षाधीन ) की मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा ( भर्ती एवं सेवा शर्तें ) नियम 1994 के नियम 11 (सी) सहपठित मध्यप्रदेश सिविल सेवा ( सेवा की सामान्य शर्तें ) नियम 1961 के नियम 8 ( 4 ) के अन्तर्गत सुश्री स्मृति सिंह, तृतीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 सतना ( परिवीक्षाधीन ) की सेवाएं समाप्त करता है.

यह आदेश सुश्री स्मृति सिंह , तृतीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 सतना ( परिवीक्षाधीन ) पर निर्वाह होते ही प्रभावशील हो जावेगा.

भोपाल, दिनांक 11 मार्च 2016

फा. क्र. 1-7-81 -इक्कीस- ब( एक) -584-2016 .- मध्यप्रदेश डकैती और व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम, 1981 ( क्रमांक 36 सन् 1981 ) की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) , ( 1 - क) तथा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 1-7-81 - इक्कीस- ब ( एक) , दिनांक 19 मई 1981 को जो मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) में उसी दिन प्रकाशित हुई थी , को जहां तक कि उसका संबंध भिण्ड में विशेष न्यायालय के गठन से है , आंशिक रूप से अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से , एतद्वारा उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिये नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम ( 2 ) में उल्लिखित विशेष न्यायालयों का उक्त अनुसूची के कॉलम ( 3 ) में यथादर्शित क्षेत्र के अधीन आने वाले मामलों के

[ भाग 1 विचारण के संबंध में गठन करती है , अर्थात्ः-

सारणी

क्षेत्रीय अधिकारिता विशेष न्यायालय अनु- क्रमांक

(1)

(2)

(3)

" 2. विशेष न्यायालय क्रमांक-1 , भिण्ड.

राजस्व जिला भिण्ड की तहसील भिण्ड, तहसील रौन एवं तहसील मिहोना की क्षेत्रीय अधिकारिता.

गोहद की क्षेत्रीय अधिकारिता 2क. विशेष न्यायालय गोहद, भिण्ड.

लाहर की क्षेत्रीय अधिकारिता 2ख. विशेष न्यायालय लहार, भिण्ड.

2ग. विशेष न्यायालय क्रमांक-2 , भिण्ड.

राजस्व जिला भिण्ड की तहसील अटेर, तहसील गोरमी एवं तहसील मेहगांव की क्षेत्रीय अधिकारिता. " टिप्पणी.-विशेष न्यायालय में लंबित मामले उनकी क्षेत्रीय अधिकारिता के अनुसार नवीन गठित न्यायालय में अन्तरित हो जायेंगे .

F. No. 1-7-81 -XXI-B( One) -584-2016 .- In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) , ( 1 -A) & (2) of Section 6 of the Madhya Pradesh , Dakaiti Aur Vyapaharan Prabhavit Kshetra Adhiniyam , 1981 (No. 36 of 1981 ) , and in partial supersession of this department's Notification F. No. 1-7-81 - XXI - B ( I ) dated 19th May, 1981 , which was published in the Madhya Pradesh Gazette (Extra- ordinary) on the same day , as far as it relats to the constitution of Special Court at Bhind , the State Government in consultation with the High Court ofMadhya Pradesh, hereby constitutes the Special Court mentioned in column (2) of the Schedule below for the purposes of the said Act in relation to the trial of the cases falling under areas as shown in column (3 ) of the said Schedule , namely :-

SCHEDULE

Territorial jurisdiction S. No. Special Court

(3)

(1) (2)

"2. Special Court No. 1 , Bhind. Tehsil Raun and Tehsil Areas of Tehsil Bhind , Mihona of Revanue

District , Bhind .

2A. Special Court Gohad, Bhind , Territorial jurisdiction ofGohad.

2B . Special Court Lahar, Bhind , Territorial jurisdiction ofLahar .

2C. Special Court No.2, Bhind .

Areas of Tehsil Ater , Tehsil Gormi & Tehsil Mehgaon of Revenue District , Bhind . "

Note-The pending cases of the Special Court shall stand transferred to newly constituted court according to their territorial jurisdiction .

837

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 मार्च 2016

भाग 1 ]

फा. क्र. 17- (ई ) -83-03 - इक्कीस- ब- ( एक) -583-2016 .- विद्युत् अधिनियम, 2003 ( 2003 का 36 ) की धारा 153 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की सहमति से , एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 17 ( ई ) 83-03 - इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 16 सितम्बर, 2010 में, जो मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग-1 में दिनांक 24 सितम्बर, 2010 में प्रकाशित की गई थी , निम्नलिखित संशोधन करता है , अर्थात्ः -

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 12 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक और उससे संबंधित प्रविष्टियाँ स्थापित की जाएं अर्थात्ः-

सारणी

स.क्र. सिविल जिले का नाम

विशेष न्यायालय का नाम

(2)

(1)

" 12 . भिण्ड

द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , भिण्ड.

विशेष न्यायालय के न्यायालय का नाम

(4)

(3)

श्री कुलदीप जैन, द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , भिण्ड."

F. No. 17 (E) 83-03 -XXI - B ( one) -583-2016 .- In exercise of the powers conferred by sub - section ( 2) of Section 153 of the Electricity Act , 2003 ( No. 36 of 2003 ) , the State Government , with the concurrence of the High Court of Madhya Pradesh, hereby makes the following further amendment in this Department's Notification F. No. 17 (E ) 83-03- XXI - B ( 1 ) , dated 16th September , 2010 , which was published in the Madhya Pradesh Gazette, Part - 1 , dated 24th September , 2010, namely :-

AMENDMENTS

In the said notification, in the table , for serial number 12 and entries relating thereto , the following serial number and entries relating thereto shall be substituted , namely:-

Name of the Civil District (2)

S. No. (1)

TABLE

Name of the Judge of the Special court (4)

Name of Special Court

(3)

" 12. Bhind

IInd Additional Sessions Judge, Bhind .

भोपाल , दिनांक 14 मार्च 2016

फा. क्र. 3 (बी ) 02-2014- इक्कीस - ब ( एक) .-( मेरिट क्र. 30 ) , राज्य शासन, श्री विनय कुमार तिवारी पिता श्री बी. एन. तिवारी को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश , वर्ग-2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से , उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090- 920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है .

अभ्यर्थी का गृह जिला इलाहाबाद ( उत्तरप्रदेश ) है. उसकी जन्मतिथि 2 अप्रैल, 1982 है.

Shri Kuldeep Jain IInd Additional Sessions Judge , Bhind . "

फा. क्र. 3 (बी) 02-2014-इक्कीस- ब( एक) .-( मेरिट क्र. 44) , राज्य शासन, श्री प्रवीण गर्ग पिता श्री राम कुमार को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश , वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080- 44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला अम्बाला ( हरियाणा ) है . उसकी जन्मतिथि 10 जून 1981 है.

838

भोपाल, दिनांक 15 मार्च 2016

फा. क्र. 1-1-2002- इक्कीस ब ( एक) -965.- राज्य शासन, उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम , 1984 ( 1984 का सं. 66 ) की धारा 4 सपठित मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम, 2002 के नियम 3 के अन्तर्गत उच्चतर न्यायिक सेवा के सदस्य श्री आनंद मोहन खरे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अनूपपुर को पीठासीन अधिकारी , कुटुम्ब न्यायालय के पद पर एतद्वारा उनके पदभार ग्रहण करने के दिनांक से आगामी आदेश होने तक नियुक्त करता है .

उक्त अधिकारी को देय वेतन तथा भत्ते का निर्धारण मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम, 2002 के नियम 3 के अन्तर्गत होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, विरेन्दर सिंह, प्रमुख सचिव.

भोपाल , दिनांक 15 मार्च 2016

फा. क्र. 1 (बी) -34-2004-इक्कीस ब ( दो ) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 24 की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , अतिरिक्त शासकीय अभिभाषकों/अतिरिक्त लोक अभियोजकों के पद पर उनके नाम के सामने दर्शाये अनुसार उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये नरसिंहपुर सत्र खण्ड के नरसिंहपुर राजस्व जिले के लिये एतद्वारा नियुक्त करता है:-

क्रमांक

पद

(1)

नाम (2)

(3)

1 श्री शरद कुमार शर्मा अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/ अतिरिक्त लोक अभियोजक, जिला नरसिंहपुर .

2 श्री हरनारायण सिंह कौरव .

अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/ अतिरिक्त लोक अभियोजक,

तहसील गाडरवारा , जिला नरसिंहपुर.

यह नियुक्ति सामान्य पदावधि समाप्त होने के पूर्व बिना कोई कारण बताये किसी भी समय कोई सूचना दिए बिना समाप्त की जा सकती है.

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 मार्च 2016

[ भाग 1 फा. क्र. 1 ( सी) -22-2011- एट्रोसिटी- इक्कीस-ब(दो) . राज्य शासन, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति ( अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 14 के अनुसार रायसेन जिले के विनिर्दिष्ट विशेष न्यायालय के लिये अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण ) नियम , 1995 के नियम 4 ( 1 ) के अनुसार श्री भरत सिंह राजपूत, अधिवक्ता को जिला रायसेन में विशिष्ट ज्येष्ठ अधिवक्ता पैनल में शामिल करता है .

उक्त नियुक्ति श्री भरत सिंह राजपूत द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से तीन वर्ष के लिये होगी . यह नियुक्ति बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकती है . किसी भी स्थिति में 62 वर्ष की आयु के पश्चात् वे उक्त पद पर कार्य करने हेतु अर्ह नहीं होंगे. विशेष लोक अभियोजक की अनुपस्थिति के दिनांक पर विशेष न्यायालय में केवल उस दिन की कार्यवाही हेतु पैनल अधिवक्ता को कार्य जिला दण्डाधिकारी द्वारा आवंटित किया जायेगा.

नियुक्त अभिभाषक को शुल्क आदि विधि और विधायी कार्य विभाग के आदेश क्रमांक 1 ( सी) - एट्रोसिटी-इक्कीस- ब ( दो ) , दिनांक 3 नवम्बर 2014 के अनुरूप देय होंगे एवं इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 64 - मुख्य शीर्ष- 2225- ( 5171 ) विशेष न्यायालयों की स्थापना - 31 - व्यावसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां- 003- अभिभाषकों को फीस के अन्तर्गत विकलनीय होगा. जिसका का भुगतान उक्त शीर्ष से संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा किया जायेगा.

फा. क्र. 1 (सी ) -22-2011- एट्रोसिटीज- इक्कीस - ब ( दो ) .- राज्य शासन, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति ( अत्याचार निव्रारण ) अधिनियम, 1989 की धारा 14 के अनुसार विनिर्दिष्ट विशेष न्यायालय के लिये अधिनियम की धारा 15 के अन्तर्गत श्री धनीराम विश्वकर्मा अधिवक्ताजिला रायसेन को जिला रायसेन में विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करता है.

उक्त नियुक्ति श्री धनीराम विश्वकर्मा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से तीन वर्ष के लिये होगी. यह नियुक्ति बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकती है . किसी भी स्थिति में 62 वर्ष की आयु के पश्चात् वे उक्त पद पर कार्य करने हेतु अर्ह नहीं होंगे.

श्री धनीराम विश्वकर्मा, अधिवक्ता, रायसेन को शुल्क आदि विधि और विधायी कार्य विभाग के आदेश क्रमांक 1 ( सी) एट्रोसिटी- इक्कीस - ब ( दो ) , दिनांक 3 नवम्बर 2014 के अनुरूप देय होंगे एवं इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 64- मुख्य शीर्ष-2225- (5171 ) विशेष न्यायालयों की स्थापना- 31 - व्यावसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां-003-अभिभाषकों को फीस के अन्तर्गत विकलनीय होगा. जिसका का भुगतान उक्त शीर्ष से संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा किया जायेगा.

भाग 1 ]

839

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 मार्च 2016

फा. क्र. 1 (बी) -13-2004- इक्कीस- ब( दो ) .- राज्य शासन , इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 17 दिसम्बर 2014 द्वारा नियुक्त श्री अश्विनी भाटे पुत्र श्री बी.ए. भाटे अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/ अतिरिक्त लोक अभियोजक, जिला खण्डवा का कार्यकाल दिनांक 16 दिसम्बर 2015 को समाप्त होने के पश्चात् उन्हें दिनांक 17 दिसम्बर 2015 से 16 दिसम्बर 2018 तक तीन वर्ष की अवधि हेतु इस शर्त के अधीन पुनर्नियुक्ति करता है.

यह नियुक्ति सामान्य पदावधि समाप्त होने के पूर्व बिना कोई कारण बताये किसी भी समय उन्हें कोई सूचना दिए बिना समाप्त की जा सकती है.

फा. क्र. 1 (बी) -41-2004- इक्कीस- ब-( दो) .- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 24 की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, शासकीय अभिभाषक/लोक अभियोजक/अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/अतिरिक्त लोक अभियोजक के पद पर उनके नाम के सामने दर्शाये अनुसार उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये सतना सत्र खण्ड के सतना राजस्व जिले के लिये एतद्वारा नियुक्त करता है:-

नाम

क्रमांक

(1)

(2)

पद (3)

1 श्री उमेश कुमार शर्मा शासकीय अभिभाषक/लोक अभियोजक, जिला सतना.

2 श्री कमला प्रसाद विश्वकर्मा अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/अतिरिक्त लोक अभियोजक, जिला सतना.

यह नियुक्ति सामान्य पदावधि समाप्त होने के पूर्व बिना कोई कारण बताये किसी भी समय कोई सूचना दिए बिना समाप्त की जा सकती है .

भोपाल, दिनांक 15/16 मार्च 2016

फा. क्र. 1 ( बी ) -2-2015- इक्कीस- ब- ( दो ) .- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, शासकीय अभिभाषक/लोक अभियोजक/अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/अतिरिक्त लोक अभियोजक के पद पर उनके नाम के सामने दर्शाये अनुसार उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये शाजापुर सत्र खण्ड के शाजापुर राजस्व जिले के लिये एतद्वारा नियुक्त करता है:-

नाम

क्रमांक

पद (3)

(1) ( 2)

1 श्री विवेक शर्मा

शासकीय अभिभाषक/लोक अभियोजक, जिला शाजापुर.

(1)

(2)

(3)

2 श्री हिम्मत सिंह परमार अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/अतिरिक्त लोक अभियोजक, जिला शाजापुर.

3 कैलाश यादव

अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/अतिरिक्त लोक अभियोजक, जिला शाजापुर.

यह नियुक्ति सामान्य पदावधि समाप्त होने के पूर्व बिना कोई कारण बताये किसी भी समय कोई सूचना दिए बिना समाप्त की जा सकती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जे. के. वैद्य सचिव.

भोपाल , दिनांक 16 मार्च 2016

पंजी क्र. 823-2016 - इक्कीस - ब ( दो) .- राज्य शासन , जिला मुख्याल , शहडोल में नियुक्त नोटरी , श्री गोरेलाल शुक्ल का दिनांक 4 जनवरी 2016 को स्वर्गवास होने के फलस्वरूप मृतक के नोटरी नियुक्ति आदेश दिनांक 23 जुलाई 2000 एवं नवीनीकरण आदेश दिनांक 8 जुलाई 2015 को अपास्त करते हुए श्री गोरेलाल शुक्ल का नाम शासन द्वारा संधारित नोटरी पंजी से विलोपित करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सी. एल. मुकाती , अवर सचिव.

जेल विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल , दिनांक 8 मार्च 2016

क्र. एफ 02-(बी) -08-2015 - तीन जेल.-विभागीय आदेश क्रमांक एफ- 02-( बी) -09-2005- तीन जेल-2825, दिनांक 29 सितम्बर 2008 द्वारा जेलों पर पदस्त वरिष्ठतम उप जेल अधीक्षक (जेलर ) ( द्वितीय श्रेणी राजपतित्र ) को कार्यालय प्रमुख तथा आहरण एवं संवितरण अधिकारी घोषित किया गया है.

2. उक्त आदेश में संशोधन करते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा प्रदेश स्थित जिला जेलों में पदस्थ अधीक्षक, जिला जेल ( द्वितीय श्रेणी राजपत्रित ) को मध्यप्रदेश बुक ऑफ फाइनेंशियल पॉवर, 2012 वाल्यूम -1 के सेक्शन 1.11 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए कार्यालय प्रमुख तथा आहरण एवं संवितरण अधिकारी घोषित करता है.

3. यह स्वीकृति वित्त विभाग की यू.ओ.टीप क्रमांक 239 /सीआर निल/ब -8 /चार/ 16 , दिनांक 29 फरवरी 2016 में दिये गये परामर्श के अनुक्रम में जारी की गई है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, दशरथ कुमार, उपसचिव.

840

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 मार्च 2016

[ भाग 1

वन विभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 18 मार्च 2016

क्रमांक एफ- 25-12 / 2016 / 10-3:: भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927) , की धारा -29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये , राज्य शासन, एतद्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान / उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय - समय पर संशोधित / रूपभेदित किये जायें , के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे । यह वनखण्ड N- 22 ° 11′22.413 " से N - 22 ° 10′34.735 " तथा E - 78 ° 57′49.163 " से E- 78 ° 58'34.414 " पूर्व देशांश के बीच स्थित है ।

::अनुसूची::

तहसील

छिन्दवाड़ा जिला

छिन्दवाड़ा

वन परिक्षेत्र

छिन्दवाड़ा वनमण्डल पूर्व छिन्दवाड़ा वनमंडल (क्षेत्रीय)

वनखंड की सीमाएं

क्रमांक

वनखंड की भूमि का विवरण

प्रस्तावित वनखंड का नाम

ग्राम का नाम

खसरा क्रमांक

क्षेत्रफल (हे० में)

भूमि का वर्तमान मद

7

2

5

6

1

59.00

1 छिंदा अ

3 छिंदा

2/2

उत्तर वन सीमा । मुनारा क्रमांक 01 से 07 तक की कृत्रिम 4 छोटे बड़े झाड़ का जंगल

पूर्व- मुनारा क्रमांक 07 से 10 तक की कृत्रिम वन सीमा ।

दक्षिण मुनारा क्रमांक 10 से 34 तक की कृत्रिम वन सीमा ।

पश्चिम मुनारा क्रमांक 34 से 01 तक की कृत्रिम वन सीमा ।

59.00

योग

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार :-

1. पर्यावरण , वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश क्रमांक / 6- MPC025 /2015 - BHO/728 दिनांक 13.07.2015 में अधिरोपित शर्त के अनुसार कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग , छिन्दवाड़ा की स्वीकृति परियोजना , सीताझिर जलाशय में प्रभावित 36.185 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 59.00 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 59.00 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर छिन्दवाड़ा के आदेश क्रमांक / 35 / 1-19(3 ) / 2013-14 दिनांक 29.05.2014 से हस्तांतरित अथवा नामांकित किये जाने के कारण । 841 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 मार्च 2016

2. अन्य कारणों का विवरण:- निरंक

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी , तहसीलदार छिन्दवाड़ा , जिला छिन्दवाड़ा के प्रमाण - पत्र के आधार पर अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-

1. व्यक्तिगत अधिकार : - उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है ।

2. सामुदायिक अधिकार: - उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

भोपाल , दिनांक 18 मार्च 2016

एफ- 25-12-2016- दस-3 .- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- 25-12-2016- दस 3 , दिनांक 18 मार्च 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

Bhopal , the 18th March 2016

No. F - 25-12/ 2016/ 10-3 :: in exercise of the powers of conferred by section 29 of Indian Forest Act , 1927 (XVI of 1927 ) , the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the schedule below ; subject to the conditions that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner, except in so far as they may be modified by the State Government from time to time. This Forest Block lies between North Latitude N- 22° 11'22.413 " to N - 22 ° 10'34.735 " & E - 78 ° 57'49.163 " to E - 78 ° 58'34.414 " East Longitude .

SCHEDULE

Chhindwara - Chhindwara

Tehsil .

District

Chhindwara Forest Division - East Chhindwara Division (T) Forest Range

Details of Land Included

Forest Block Boundaries

Khasra No.

Area (Hectare)

Name of Village

No. Name of Proposed Forest Block

Present head of Land

7

2

4

3

5

6

1

Chhinda

2/2

59.00

Pillar No. 01 to 07 Artificial forest boundary Chhinda- A

North - East- Pillar No. 07 to 10 Artificial forest boundary

South -

Chhote Jhad ka Jungle

Pillar No. 10to 34 Artificial forest boundary

West- Pillar No. 341to 01 Artificial forest boundary .

Total 59.00 842

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 मार्च 2016

[ भाग 1 (A) Reason for publication of Notification : -

1. In Accordance with the condition laid down in Ministry of Environment , Forest and Climet change , Govt . of India's order no. 6 - MPC025/2015- BHO/ 728 dated 13.07.2015 and in lieu of 36.185 hectare of affected forest land under the sanctioned project of Sitajhir Tank Project of Executive Engineer Irrigation the above mentioned Non Forest Land of 59.00 hectare Transferred or muted in favour of M.P. Govt . Forest Department by order No./35/A/19(3)/2013-14 dated 29.05.2014 of Collector Chhindwara for the purpose of compensatory afforestation .

2. Details of other Resoans - Nil

(B) The khasra Wise details of recorded right on the above land as per report of (Certificated) of Tahsildar - Chhindwara , District- Chhindwara are as under: - 1. Individuals Right - There are no individual rights on the said land.

2. Communities Rights - There are no communities rights on the said land.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh ,

RAMESH KUMAR SHRIVASTAVA , Secy.

भोपाल , दिनांक 18 मार्च 2016

क्रमांक एफ - 25-12 / 2016 /10-3:: भारतीय वन अधिनियम, 1927 ( क्रमांक 16, सन् 1927) , की धारा -29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये , राज्य शासन, एतद्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान / उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय - समय पर संशोधित / रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे । यह वनखण्ड 'N - 22 ° 10'14.315 " से N- 22 ° 10'23-162 " तथा E- 78 °52′43.672 " से E- 78 ° 52'56.968 " पूर्व देशांश के बीच स्थित है ।

::अनुसूची::

तहसील

छिन्दवाड़ा जिला - छिन्दवाड़ा

वन परिक्षेत्र

छिन्दवाड़ा वनमण्डल पूर्व छिन्दवाड़ा वनमंडल (क्षेत्रीय)

वनखंड की सीमाएं

क्रमांक

वनखंड की भूमि का विवरण

नाम ग्राम का

प्रस्तावित वनखंड का नाम

(हे० मे) क्षेत्रफल

क्रमांक खसरा

वर्तमान भूमि का मद

7

6

3

5

2

1

1

6.685

257/

फुटेरा

फुटेरा 'ब'

उत्तर मुनारा क्रमांक 13 से 04 तक की कृत्रिम वन सीमा ।

4 पहाड़ चट्टान

पूर्व- मुनारा क्रमांक 04 से 06 तक की कृत्रिम वन सीमा ।

दक्षिण मुनारा क्रमांक 06 से 08 तक की कृत्रिम वन सीमा।

पश्चिम मुनारा क्रमांक 08 से 13 तक की कृत्रिम वन सीमा ।

योग

6.685

843 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 मार्च 2016

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार : -

1. पर्यावरण , वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय , भारत सरकार के आदेश क्रमांक / 6- MPC025 / 2015 - BHO/728 दिनांक 13.07.2015 में अधिरोपित शर्त के अनुसार कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग , छिन्दवाड़ा की स्वीकृति परियोजना , सीताझिर जलाशय में प्रभावित 36.185 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 59.00 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 59.00 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर छिन्दवाड़ा के आदेश क्रमांक / 35 / अ-19 (3 ) / 2012-13 दिनांक 07.05.2014 से हस्तांतरित अथवा नामांकित किये जाने के कारण ।

2. अन्य कारणों का विवरण:- निरंक

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी , तहसीलदार छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के प्रमाण - पत्र के आधार पर अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-

1. व्यक्तिगत अधिकार : - उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है ।

2. सामुदायिक अधिकार : - उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

रमेश कुमार श्रीवास्तव , सचिव.

भोपाल , दिनांक 18 मार्च 2016

एफ - 25-12-2016 - दस -3, - भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ - 25-12-2016 - दस 3 , दिनांक 18 मार्च 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

Bhopal , the 18th March 2016

No. F - 25-12 / 2016/ 10-3 :: in exercise of the powers of conferred by section 29 of Indian Forest Act , 1927 ( XVI of 1927 ) , the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the schedule below ; subject to the conditions that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner , except in so far as they may be modified by the State Government from 844

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 मार्च 2016

[भाग 1 time to time. This Forest Block lies between North Latitude N - 22 ° 10'14.315 " to N - 22 ° 10'23.162 " & E- 78° 52'43.672 " to E - 78 ° 52'56.968 " East Longitude .

SCHEDULE

District

Chhindwara

Chhindwara

Tehsil .

Forest Division

Chhindwara East Chhindwara Division (T

) Forest Range

Details of Land Included

Forest Block Boundaries

Khasra No.

Name of Village

Area (Hectare)

No. Name of Proposed Forest Block

Present head of Land

1

2

3

4

6

5

7

Futera

1 Futera-B

257/1 6.685

North - Pillar No. 13to 04 Artificial forest boundary Pahad Chattan

East- Pillar No. 04 to 06 Artificial forest boundary

South - Pillar No. 06to 08 Artificial forest boundary

West- Pillar No. 081 to 13 Artificial forest boundary .

Total 6.685

(A) Reason for publication of Notification : -

1. In Accordance with the condition laid down in Ministry of Environment , Forest and Climet change , Govt . of India's order no . 6 - MPC025 /2015- BHO/ 728 dated 13.07.2015 and in lieu of 36.185 hectare of affected forest land under the sanctioned project of Sitajhir Tank Project of Executive Engineer Irrigation the above mentioned Non Forest Land of 6.685 hectare Transferred or muted in favour of M.P. Govt . Forest Department by order No.35/ A - 19 (3 )/ 2012-13 dated 07.05.2014 of Collector Chhindwara for the purpose of compensatory afforestation .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh ,

RAMESH KUMAR SHRIVASTAVA , Secy .

भाग 1 ]

845

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 मार्च 2016

राजस्व विभाग

कार्यालय , कलेक्टर, जिला मन्दसौर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

गरोठ, दिनांक 10 मार्च 2016

प्रारंभिक सूचना

[ अंतर्गत धारा -11 भूमि-अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013

( क्रमांक 30 सन् 2013 ) ]

क्र. 677- रीडर- 1-2016- प्र.क्र. 6- अ-82-15-16. चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग की आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति अधिसूचना दिनांक 12 नवम्बर 2014 एवं राजपत्र दिनांक 14 नवम्बर 2014 के अन्तर्गत राज्य सरकार के विभिन्न विभागों एवं उपक्रमों की सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निर्माण की जाने वाली अधोसंरचनाओं के समय - समय पर निजी भूमि की आवश्यकता पड़ती है. इस नीति के अन्तर्गत राज्य शासन के विभाग उपक्रम कार्यपालन यंत्री, गांधीसागर बांध संभाग गांधीसागर की भानपुरा बांयी तट नहर योजना के लिये ग्राम भानपुरा की निजी भूमि की आवश्यकता है. इसका विवरण निम्नानुसार है तथा इसके भूमि स्वामी/ भूमि स्वामियों के द्वारा नीति की कंडिका 10 के अन्तर्गत अर्जन हेतु निर्धारित प्रारूप " ख " में सहमति मुझे प्रस्तुत कर दी गई है.

क्रय नीति की आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति की कण्डिका 11 ( 1 ) के अन्तर्गत सर्वसाधारण की सूचना के लिये यह सूचना जारी की जाती है कि नीति के अन्तर्गत अर्जित की जा रही भूमि एवं विभाग के पक्ष में क्रय किये जाने पर विचार किया जा रहा है . यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो वह सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में अपनी आपत्ति अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में अवकाश के दिनों को छोड़कर कार्यालयीन समय में आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है . नियत अवधि के पश्चात् प्राप्त होने वाली आपत्तियों को ना तो स्वीकार किया जावेगा और न ही उन पर किसी प्रकार का विचार किया जावेगा. अर्जन की जाने वाली भूमि का विवरण:-

जिला- मंदसौर , तहसील भानपुरा , ग्राम- भरत्याखेडी, रतनपुरा , क्षेत्रफल रकबा

अनुसूची ( 1 )

स.क्र.

विवरण

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे. )

सिंचित

(1)

(2)

(3)

असिंचित (4)

कुल (5)

0.000

1

भरत्याखेडी

2.818

2.818 2

15.277

0.000

15.277 रतनपुरा

18.095

0.000

योग ..

18.095

अनुसूची ( 2 )

भानपुरा नहर परियोजना ( यूनिट द्वितीय ) भाग -1

खसरा

स.क्र.

प्रभावित भूमि

कुल भूमि

प्रभावित कृषक का नाम

नम्बर

का रकबा

(1)

(2)

(3)

(4)

असिंचित (6)

कुल (7)

सिंचित (5)

ग्राम भरत्याखेडी

0.000

1

1.821

0.456

22

0.456

आबिद हुसैन पिता फकरूद्दीन

बोहरा , निवासी भानपुरा.

846

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 मार्च 2016

(2)

(3)

(4) (1)

2

23/2

0.217

मोहनबाई पति मांगीलाल गुर्जर निवासी भानपुरा.

3

24

2.226

47

0.304

रामगोपाल पिता मांगीलाल मोहनबाई बेवा मांगीलाल गुर्जर निवासी भानपुरा .

4

1.400

लालचंद पिता श्यामलाल सत्यनारायण 48 गीताबाई संतोषबाई पिता रामनारायण ब्राहमण निवासी भानुपरा.

5

49

0.348

ओमप्रकाश पिता घनश्याम ब्राहमण निवासी, भानपुरा .

6

50/3

0.060

कलाबाई बेवा कैलाशचन्द्र शरद कुमार पिता कैलाशचन्द्र सुडीबाई अंतिमबाला पिता कैलाशचन्द्र ब्राहमण निवासी भानपुरा.

7

52/2

0.427

शरद कुमार पिता कैलाशचन्द्र ब्राहमण निवासी भानपुरा.

53/2

1.326

8 रेश्मबाई पति देवीसिंह गाडोलिया निवासी करम्दीखेडा.

54/1 9

1.159

मोहसीन अली पिता युसूफअली बोहरा, निवासी भानपुरा.

10

0.608

62/2 चमेलीबाई बेवा शान्तिलाल व फतेलाल पिता चांदमल व प्रशांत कुमारदत्तक पिता शांतिलाल अ.पा.क. माता चमेलीबाई जाति महाजन

11

61/3

0.608

61/4

0.607

वरदी बाई मनोहर गायरी जाति गुर्जर निवासी एरिया तह. गरोठ हा. मु. भानपुरा .

12

1.525

रामसिंह दुलेसिंह हरिसिंह बा. मेहरबानसिंह नोदियानबाई ना. बा. पिता कालुसिंह अ.पा. क. रामसिंह पिता कालुसिंह बापुलाल पिता घीसूलाल जाति सो.रा.

13

0.300

61/1/1/2 भंवरलाल पिता मांगीलाल महेश राधेश्याम घनश्याम पिता भंवरलाल रामकन्या बाई किरण पिता भंवरलाल खटिक निवासी भानपुराः

(6)

(7)

(5)

0.000

0.180

0.180

0.300

0.000

0.300

0.000

0.096

0.096

0.12

0.000

0.012

0.000

0.288

0.288

0.000

0.024

0.024

0.000

0.180

0.180

0.330

0.000

0.330

0.000

0.078

0.078

0.000

0.032

0.032

0.000

0.125

0.125

0.120

0.000

0.120

0.324

0.000

0.324

0.015

0.000

0.015 847

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 मार्च 2016

भाग 1 ]

(2)

(3) (1)

62 14 सज्जनसिंह पिता घीसुलाल जाति सो.रा. निवासी करोदीखेड़ा.

योग ग्राम रतनपुरा :

1

148/5 पै .

भुवाना पिता मांगीलाल चमार

2

135 गीता बाई पति मदनलाल अहिरवार नि. सुठलीखेड़ा.

3

134/1

134/2 कृष्णा पति बंशिलाल पुरोहित जाति ब्राहमण निवासी रामगंजमंडी.

4

130/3 मांगीलाल पिता हिन्दुसिंह सो.रा.नि. सुठलीखेड़ा.

5

130/2/2

338/3 चेनसिंह पिता पर्वतसिंह सो.रा.नि. सुठलीखेडा.

6

275/3 कन्हैयालाल पिता मोतीगिरी कालुगिरी पवनगीर पिता रतनगिरी व नन्दुबाई बेवा रतनगिरी न्योदाबाई बेवा नाथुगिर बालुगिरी सोनगिरी सज्जनगिरी पिता नाथुगिरी निवासी सुठलीखेडा.

7

289/1 श्यामुबाई पति बलवंतसिंह सो.रा.नि. सुठलीखेडा.

8

291

292 श्यामुबाई पति नेपालसिंह व भेरूसिंह पिता नेपालसिंह सो.रा.नि. सुठलीखेड़ा.

9

316 गोविन्दप्रसाद राधेश्याम पिता भंवरलाल व ओमप्रकाश.

10 सरसकुंवर बाई बेवा इंदरिसंह खुमानसिंह 317 अर्जनसिंह सौरमबाई ना. बा. पिता इन्दरसिंह सर माता सरसकुंवरबाई बेवा इंदरसिंह करणसिंह रायसिंह सो.रा.

11

315 जेसिंह गुमानसिंह बलवंतसिंह नैनसिंह पिता लालसिंह इंदरबाई बैवा लालसिंह भंवरीबाई बेवा जुझारसिंह सो.रा.नि. सुठलीखेड़ा.

12

314 गंगाराम तेजसिंह सौदानसिंह पिता कालुसिंह सो.रा.नि. सुठलीखेड़ा.

320 13 मोतीसिंह गुमानसिंह रतनसिंह उमरावसिंह पिता हरिसिंह करणबाई पिता हरिसिंह सो.रा. निवासी, सुठलीखेड़ा.

(5)

(6)

(7)

(4)

0.000

0.258

0.258

3.237

0.000

2.818

16.173

2.818

0.000

0.475

1.645

0.475

0.000

0.065

1.729

0.065

0.297

0.032

0.000

0.032

0.000

0.836

0.070

0.070

0.000

0.360

1.400

0.360

0.020

0.020

0.000

0.648

0.000

0.015

0.015

1.000

0.672

0.000

0.0672

4.306

0.000

0.365

0.252

0.252

0.120

0.120

0.000

0.441

0.060

0.000

0.060

0.364

0.000

0.060

0.060

0.194

0.060

0.000

0.060

0.279

0.000

0.510

0.114

0.114

0.000

0.408

1.229

0.408

1.041

0.072

0.072

0.000 848

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 मार्च 2016

(2)

(3) (1)

311 14 नारायणसिंह धीरजसिंह मेहरबानसिंह पिता राघुसिंह सो.रा. निवासी सुठलीखेड़ा.

327 15 मानसिंह रामसिंह पिता बापुसिंह सो.रा. निवासी सुठलीखेड़ा.

16

330 अर्जुनलाल पिता होतुराम पंजाबी निवासी भानपुरा .

17

334 सुहागबाई बेवा चुन्नीलाल , मोहनलाल घीसूलाल प्रभुलाल पिता चुन्नीलाल चमार निवासी सुठलीखेड़ा.

18

335 देउबाई बेवा नारायणसिंह विक्रमसिंह दिलिपसिंह पिता नाथुसिंह व लीलाबाई पिता नाथुसिंह व भंवरबाई बेवा नाथुसिंह. सो.रा. निवासी सुठलीखेड़ा.

19

399/1 रणजीतसिंह पिता बापुलाल सो.रा. निवासी खेड़ा.

20

338/4 नेपालसिंह पिता पर्वतसिंह सो.रा. निवासी सुठलीखेड़ा.

21

396 काना पिता अमरा प्रकाश रंगलाल भारतलाल देवी बाई इन्द्रबाई कारू व भुलीबाई पिता अमरा जाति चमार निवासी सुठलीखेड़ा.

22

393 छुलेसिंह पिता गीरवरसिंह सो.रा. निवासी सुठलीखेड़ा.

23

392

390 सज्जनसिंह गुमानसिंह सुल्तानसिंह मोखमसिंह पिता बापुलाल व लिलाबाई भग्गुबाई गुड्डीबाई प्रेमबाई भुरीबाइई पिता बापूलाल सो.रा. निवासी, सुठलीखेड़ा.

24

385/2 राघुसिंह पिता किशनलाल मोत्याबाई बेवा किशनलाल मीणा निवासी धनकपुरा.

25

385/3

382/2 मांगीलाल पिता रूघनाथ मीणा निवासी धनकपुरा.

26

665/2

666 राकेश कुमार पिता जेठानन्द पंजाबी नि. भानपुरा.

27 पतेसिंह पिता बापुलाल सो. रा. नि. नयागांव 664

(7)

(4)

(5)

(6)

0.000

0.492

2.339

0.492

0.240

0.000

0.240

3.536

1.234

0.180

0.000

0.180

0.000

0.010

0.049

0.010

0.588

0.000

0.588

2.399

0.438

0.000

2.475

0.438

0.000

0.264

0.264

1.000

1.218

0.260

0.000

0.260

0.000

1.971

0.140

0.140

0.160

0.160

0.000

0.849

2.712

0.250

0.000

0.250

2.245

0.335

0.000

0.335

0.250

0.250

1.045

0.000

0.355

0.000

2.000

0.355

0.000

0.420

0.420

1.940

0.000

0.030

3.096

0.030

0.310

1.578

0.310

0.000 भाग 1 ]

849

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 मार्च 2016

(2)

(1)

(3)

(4)

28

4.049

689/1 रमेश चन्द्र पिता रामलाल अहिर निवासी नयागांव.

29

4.045

689/2 पवनकुमार पिता रामलाल अहिर निवासी नयागांव .

30

0.359

660पै .

प्रहलादसिंह पिता बापुसिंह सो. रा.

निवासी नयागांव.

31

660पै .

0.358

जगदीश पिता रामलाल अहिर निवासी नयागांव.

32

658/4

0.142

रामलाल पिता नन्दलाल अहिर निवासी

658/50 नयागांव .

0.141

33

0.522

647 गीताबाई बेवा पुरसिंह डुगरसिंह पिता

646

0.393

पुरसिंह मगनबाई सोहनबाई भुराबाई

645

0.758

संतोषबाई पिता पुरसिंह सो. रा . नि.

नयागांव

34 उमरावसिंह पिता गंगाराम सो. रा.

691

1.724

717/2

0.627

735/2

1.440

35

644

0.837

रामसिंह पिता प्यारसिंह सो. रा. नि.

नयागंव.

36

693

0.878

अछनबाई बेवा फतेसिंह व गुमानसिंह पिता फतेसिंह सो. रा. नि. नयागांव

37

0.357

694/1/1 रामचंद पिता रामालाल अहिर निवासी नयागांव.

38

694/2

2.358

मेहताबबाई पिता रामालाल अहिर निवासी नयागांव.

39

718/1पै.

0.963

शिवसिंह पिता सरदार सिंह सो. रा. निवासी नयागांव .

40

718/3पै.

0.693

भेरूसिंह पिता सरदार सिंह सो. रा. निवासी नयागांव .

41

717/1

1.316

गुमानसिंह पिता रामसिंह नि. नयागांव

42

735/3

1.440

श्यामलाल पिता हीरालाल तेली निवासी नयागांव.

43

736

0.632

देवीसिंह पिता गंगाराम उर्फ गंगासिंह सो. रा . निवासी नयागांव.

44

739

2.620

गीताबाई बेवा पुरसिंह डुंगरसिंह पिता पुरसिंह मगनबाई सोहनबाई भुराबाई संतोषबाई पिता पुरसिंह सो. रा . निवासी नयागांव.

(5)

(6)

(7)

0.000

0.460

0.460

0.000

0.103

0.103

0.110

0.000

0.110

0.000

0.110

0.110

0.000

0.075

0.075

0.075

0.000

0.075

0.000

0.150

0.150

0.020

0.000

0.020

0.040

0.000

0.040

0.235

0.000

0.235

0.125

0.000

0.125

0.200

0.000

0.200

0.000

0.022

0.022

0.000

0.145

0.145

0.150

0.000

0.150

0.140

0.000

0.140

0.215

0.000

0.215

0.190

0.000

0.190

0.280

0.000

0.280

0.285

0.000

0.285

0.000

0.020

0.020

0.420

0.000

0.420 850

(2)

(3) (1)

45

774/1 प्रहलादसिंह ईश्वरसिंह पिता सरदारसिंह सो. रा. निवासी नयागांव.

46

774/2 गोकुलसिंह पिता कानसिंह सो. रा. निवासी नयागांव.

774/3 47

770/1 कान्ताबाई पति गोकुल प्रसाद अहिर

770/5 निवासी नयागांव.

48

770/3 कुसुमबाई बेवा कैलाशचन्द्र अनेकांत अनिला अर्चना पिता कैलाशचन्द्र

शरदकुमार नवीनकुमार महेन्द्रकुमार दिलीपकुमार विजय कुमार पिता नेमीचंद व इन्द्राबाई कोमलबाई पिता नेमीचंद जैन निवासी लोटखेड़ी.

49 श्रामसिंह पिता भेरूसिंह सो. रा. निवासी 770/2 नयागांव.

529 50

800/1 रामकुवरबाई बेवा बद्रीसिंह सो. रा . निवासी धनकपुरा मजरा रतनपुर.

51

800/2 रामप्यारीबाई पति ओमप्रकाश पाटीदार निवासी बोरदा.

52 शोभाराम पिता हिरालाल कुल्मी नि. बोरदा 799/4 53 प्रेमनारायण पिता रामनिवास कुल्मी बोरदा 799/3 54

799/2 जगदीश पिता रामनारायण कुल्मी निवासी ग्राम.

55

795 बालाराम सत्यानारायण पिता उंकारलाल प्रेमबाई पिता उंकारलाल मीणा निवासी धनकपुरा.

56

793/6

793/2 दुर्गाबाई बेवा कारूलाल ललीतबाई अंगुरीबाई झमकुबाई सज्जाबाई लक्ष्मीबाई पिता कारूलाल मीणा.

57

793/2 फतेसिंह पिता बापुलाल मीणा निवासी

792/2 धनकपुरा.

58

793/5 हरिसिंह पिता बापुलाल मीणा निवासी

739/4 धनकपुरा.

792/1 59

790 गीताबाई पति सत्यनारायण अहीर निवासी नयागांव.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 मार्च 2016

(4)

(6)

(7)

(5)

0.000

1.146

0.155

0.155

1.000

0.190

0.000

0.190

0.000

1.500

0.175

0.175

0.000

2.508

0.125

0.125

0.000

0.623

0.155

0.155

1.022

0.000

0.412

0.412

0.235

0.000

0.235

1.296

2.153

0.140

0.000

0.140

0.000

0.145

1.484

0.145

0.000

0.019

1.484

0.019

2.208

0.365

0.000

0.365

0.000

2.545

0.135

0.135

0.535

0.000

0.535

1.510

0.255

0.255

1.736

0.225

0.255

0.000

1.254

0.007

0.000

0.007

1.481

0.070

0.957

0.000

0.070

0.000

0.234

0.420

0.234

0.000

0.010

0.100

0.010

0.076

0.000

0.076

0.103

0.027

0.000

0.027

1.164

0.000

0.410

0.410

2.042

15.277

योग .. 104.358 15.277 0.000

नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) निरीक्षण , भू- अर्जन अधिकारी , उपखण्ड गरोठ के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, स्वतंत्र कुमार सिंह , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

851

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 मार्च 2016

भाग 1 ]

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय , कलेक्टर, सिंहस्थ-2016 उज्जैन

उज्जैन, दिनांक 25 फरवरी 2016

क्र.- सिंहस्थ- 2016-2016/ 1113.- मध्य भारत सिंहस्थ मेला अधिनियम, 1955 ( अधिनियम क्र. सन् 1955 ) की धारा 1 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मैं, कवीन्द्र कियावत , जिला दण्डाधिकारी , जिला उज्जैन, ( मध्यप्रदेश ) , उज्जैन में आयोजित होने वाले सिंहस्थ-2016 के लिये अस्थाई पार्किंग हेतु निम्नानुसार अस्थाई मेला क्षेत्र घोषित करता हूं :-

रकबा ( हेक्टेयर में )

क्षेत्र (1)

(2)

1 ग्राम पंथपिपलई

24.52

टीप.- उक्त सर्वे नम्बर की जानकारी तथा नक्शे तहसील कार्यालय उज्जैन में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु उपलब्ध रहेंगे .

उज्जैन, दिनांक 10 मार्च 2016

क्र.- सिंहस्थ- 2016-2016-1492.- मध्य भारत सिंहस्थ मेला अधिनियम, 1955 ( अधिनियम क्र. सन् 1955 ) की धारा 1 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मैं, कवीन्द्र कियावत, जिला दण्डाधिकारी , जिला उज्जैन , ( मध्यप्रदेश ) , उज्जैन में आयोजित होने वाले सिंहस्थ-2016 के लिये अस्थाई पार्किंग एवं शौचालय हेतु निम्नानुसार अस्थाई मेला क्षेत्र घोषित करता हूँ :-

रकबा ( हेक्टेयर में )

क्षेत्र (1)

(2)

3.742

1 ग्राम पाण्ड्याखेड़ी

टीप.- उक्त सर्वे नम्बर की जानकारी तथा नक्शे तहसील कार्यालय उज्जैन में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु उपलब्ध रहेंगे.

कवीन्द्र कियावत , जिला दण्डाधिकारी .

कार्यालय, सहायक श्रमायुक्त, संभाग शहडोल, मध्यप्रदेश

शहडोल, दिनांक 5 मार्च 2016

क्र. - नवम- श्र.स.श. - 2015-20.- मध्यप्रदेश दुकान स्थापना अधिनियम 1958 की धारा 13 की उपधारा ( 3 - क ) द्वारा प्रदाय शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये तथा राज्य शासन अधिसूचना क्रमांक एफ. 14( ई ) 6-98 - ए- सोलह , दिनांक 11 जनवरी 2008 राजपत्र से प्रकाशित दिनांक 25 नवम्बर 2008 के अन्तर्गत प्राधिकृत में श्रीमती संध्या सिंह, श्रम पदाधिकारी , शहडोल , मध्यप्रदेश अपने कार्य क्षेत्र में धारा 13 की उपधारा ( 3 - क) के अंतर्गत निम्नानुसार स्तम्भ ( 1 ) में उल्लेखित स्थानीय क्षेत्र के लिये स्तम्भ ( 2 ) में उल्लेखित साप्ताहिक अवकाश घोषित करती हूँ, जो कि अधिसूचना मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रभावशील होगी :-

स्तम्भ ( 1)

स्तम्भ ( 2) (3)

(2) ब्यौहारी

शनिवार

क्र. (1) 1

नगर परिषद् के अंतर्गत आने वाले समस्त क्षेत्र में यह बन्द दिन प्रभावशील होगा.

श्रीमती संध्या सिंह , श्रम पदाधिकारी .

852

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 मार्च 2016

कार्यालय, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मध्यप्रदेश मानव संसाधन विकास, प्रथम तल, सतपुड़ा भवन, भोपाल

(विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ )

भोपाल , दिनांक 10 मार्च 2016

सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ- 10-1-2015-1-9 दिनांक 27 मार्च 2015 के परिप्रेक्ष्य में सहायक वन संरक्षक एवं वनक्षेत्रपालों के लिये विभागीय परीक्षा दिनांक 18-21 जनवरी 2016 तक आयोजित की गई , जिसमें वनक्षेत्रपाल के लिये दिनांक 18 जनवरी 2016 को प्रथम - प्रक्रिया, दिनांक 19 जनवरी 2016 को द्वितीय- लेखा, दिनांक20-1-2016 को तृतीय- सामान्य एवं सहायक वन संरक्षक के लिये दिनांक 18 जनवरी 2016 को प्रथम वन विधि, दिनांक 19 जनवरी 2016 को द्वितीय - सामान्य विधि, दिनांक 20-1-2016 को तृतीय- प्रक्रिया तथा लेखा विषयों पर सम्पन्न हुई थी , में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :-

वनक्षेत्रपाल परीक्षा परिणाम

परीक्षार्थी का नाम (2) अनु. क्र. (1)

विषय (4) पदनाम (3)

भोपाल संभाग

1

श्री एम. के. धोटे

2

श्री एन. आर. कुशवाह 3

श्री रघुवंश कुमार सिंह 4

श्री संजीव रंजन

5

श्री अरविन्द चौहान

6

श्री व्ही. के. ठाकुर

7

श्री एम. के. धोटे

8

श्री डी. डी. एस. परमार 9

श्री एन. आर. कुशवाह 10

श्री अरविन्द अहिरवार 11

श्री शिवपाल पिपरदे

12- श्री रघुवंश कुमार सिंह 13

श्री हीरालाल सनोड़िया 14

श्री संजीव रंजन

15

श्री लखनलाल यादव 16

श्री अरविन्द चौहान

17

श्री एम. के. धोटे

18

श्री डी. डी. एस. परमार 19

श्री आर. सी. सक्सेना 20

श्री सुरेश कुमार सोनवंशी 21

श्री एन. आर. कुशवाह 22

श्री अरविन्द कुमार अहिरवार 23

श्री शिवपाल पिपरदे

24

श्री रघुवंश कुमार सिंह 25

श्री हीरालाल सनोड़िया 26

श्री संजीव रंजन

प्रथम-प्रक्रिया परियोजना क्षेत्रपाल

प्रथम-प्रक्रिया वनक्षेत्रपाल

प्रथम-प्रक्रिया वनक्षेत्रपाल

प्रथम-प्रक्रिया वनक्षेत्रपाल

वनक्षेत्रपाल

द्वितीय-लेखा परियोजना क्षेत्रपाल

द्वितीय-लेखा

द्वितीय-लेखा परियोजना क्षेत्रपाल

परियोजना क्षेत्रफाल

द्वितीय-लेखा वनक्षेत्रपाल

द्वितीय-लेखा

द्वितीय-लेखा वनक्षेत्रपाल

वनक्षेत्रपाल

द्वितीय-लेखा वनक्षेत्रपाल

द्वितीय-लेखा वनक्षेत्रपाल

द्वितीय-लेखा वनक्षेत्रपाल

द्वितीय-लेखा वनक्षेत्रपाल

द्वितीय-लेखा वनक्षेत्रपाल

तृतीय- सामान्य विधि परियोजना क्षेत्रपाल

तृतीय-सामान्य विधि परियोजना क्षेत्रपाल

तृतीय - सामान्य विधि परियोजना क्षेत्रपाल

तृतीय - सामान्य विधि वनक्षेत्रपाल

तृतीय- सामान्य विधि वनक्षेत्रपाल

तृतीय-सामान्य विधि वनक्षेत्रपाल

तृतीय-सामान्य विधि वनक्षेत्रपाल

तृतीय - सामान्य विधि वनक्षेत्रपाल

तृतीय-सामान्य विधि वनक्षेत्रपाल

तृतीय-सामान्य विधि वनक्षेत्रपाल

तृतीय-सामान्य विधि

ग्वालियर संभाग

27

श्री रामसिंह

28

सुश्री सुमन खरे

वनक्षेत्रपाल

प्रथम-प्रक्रिया वनक्षेत्रपाल

प्रथम- प्रक्रिया भाग 1 ]

853

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 मार्च 2016

(2) (1)

29

(4) (3)

प्रथम-प्रक्रिया वनक्षेत्रपाल

कु. मोनिकाठाकुर 30

वनक्षेत्रपाल

श्री रामसिंह पटेल 31

द्वितीय -लेखा वनक्षेत्रपाल

कु. मोनिका ठाकुर 32

श्री रामसिंह पटेल

द्वितीय-लेखा वनक्षेत्रपाल

33

तृतीय-सामान्य विधि वनक्षेत्रपाल

कु. मोनिकाठाकुर

तृतीय -सामान्य विधि इन्दौर संभाग

34

प्रथम-प्रक्रिया वनक्षेत्रपाल

श्री ऋतु चौधरी

35

श्री एस. एल. दोहरे 36

श्री उमेश कुमार गोयल 37

श्री शाकिर मो. कुरैशी 38

द्वितीय-लेखा परियोजना क्षेत्रपाल

परियोजना क्षेत्रपाल

द्वितीय-लेखा

द्वितीय-लेखा परियोजना क्षेत्रपाल

वनक्षेत्रपाल

कु. ऋतु चौधरी

39

श्री गोपाल सिंह जाटव

द्वितीय-लेखा वनक्षेत्रपाल

40

तृतीय-सामान्य विधि वनक्षेत्रपाल

कु. ऋतु चौधरी

तृतीय-सामान्य विधि जबलपुर संभाग

41

श्री भक्त राज पवार

प्रथम-प्रक्रिया वनक्षेत्रपाल

42

श्री ओ. पी. मिश्रा

प्रथम-प्रक्रिया वनक्षेत्रपाल

43

प्रथम-प्रक्रिया वनक्षेत्रपाल

श्री कल्याण सिंह धाकड़ 44

श्री कैलाश चन्द्र अहीर

प्रथम-प्रक्रिया वनक्षेत्रपाल

45

वनक्षेत्रपाल

श्री शिशुपाल अहिरवार 46

प्रथम-प्रक्रिया वनक्षेत्रपाल

श्री पप्पू सिंह वास्कले 47

प्रथम-प्रक्रिया वनक्षेत्रपाल

सुश्री संध्या देशकर 48

प्रथम-प्रक्रिया वनक्षेत्रपाल

सुश्री स्वाति यादव 49

प्रीतिशाक्या

प्रथम-प्रक्रिया

द्वितीय-लेखा वनक्षेत्रपाल

50

श्रीमती भावना शर्मा

द्वितीय-लेखा वनक्षेत्रपाल

51

श्री ओ. पी. शर्मा 52

द्वितीय-लेखा परियोजना क्षेत्रपाल

वनक्षेत्रपाल

श्री नयन कुमार पालवी 53

द्वितीय -लेखा

द्वितीय-लेखा वनक्षेत्रपाल

सुश्री स्वाति यादव 54

द्वितीय-लेखा वनक्षेत्रपाल

सुश्री संध्या देशकर 55

श्रीमती वती मरावी

द्वितीय-लेखा वनक्षेत्रपाल

56

प्रीति शाक्या

वनक्षेत्रपाल

57

श्रीमती भावना शर्मा

तृतीय -सामान्य विधि वनक्षेत्रपाल

58

श्री एस. एल. बरमैया 59

तृतीय -सामान्य विधि परियोजना क्षेत्रपाल

तृतीय- सामान्य विधि वनक्षेत्रपाल

श्री कैलाश चन्द्र अहीर 61

तृतीय-सामान्य विधि वनक्षेत्रपाल

सुश्री स्वाति यादव 62

तृतीय-सामान्य विधि वनक्षेत्रपाल

सुश्री मनीषा कोरव

तृतीय- सामान्य विधिः 854

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 मार्च 2016

सहायक वन संरक्षक परीक्षा परिणाम

परीक्षार्थी का नाम अनु. क्र.

(1)

(2)

विषय पदनाम

(3)

(4) भोपाल संभाग

1

श्री जे. पी . पटेल

2

श्री यू. पी. सिंह

प्रथम- वन विधि उप संभागीय प्रबंधक

प्रथम-वन-विधि उप संभागीय प्रबंधक

वनक्षेत्रपाल

3

श्री नरेशचन्द्र पाटीदार 4

श्री संजय जैन

प्रथम-वन-विधि

प्रथम- वन-विधि सहायक वनसंरक्षक

5

श्री ओ . पी. पटेल

प्रथम-वन-विधि सहायक वनसंरक्षक

6

श्री जे. पी. पटेल

7

श्री यू. पी. सिंह

8

श्री ओ. पी. पटेल

उप संभागीय प्रबंधक

तृतीय- प्रक्रिया तथा लेखा उप संभागीय प्रबंधक

तृतीय - प्रक्रिया तथा लेखा सहायक वनसंरक्षक

तृतीय - प्रक्रिया तथा लेखा

ग्वालियर संभाग

श्रीमती जया पाण्डेय 9

प्रथम- वन विधि सहायक वन संरक्षक

इंदौर संभाग

10

श्रीमती सीमा सिंह

11

प्रथम -वन विधि वनक्षेत्रपाल

प्रथम- वन विधि वनक्षेत्रपाल

कु. शर्मिला झिल्वे

12

श्री आर. के. जैन

13

श्री एस. पी . मैथानी उप संभागीय प्रबंधक

प्रथम - वन विधि वनक्षेत्रपाल

प्रथम - वन विधि

जबलपुर संभाग

14

वनक्षेत्रपाल

श्री कमलेश कुमार सालवी 15

श्री विपिन कुमार पटेल

प्रथम-वन विधि

प्रथम - वन विधि भावसे ( प्रशिक्षु)

$

16

श्री सुनील कुमार सिन्हा 17

श्री के. सी. चौहान 18

प्रथम-वन विधि संहायक वन संरक्षक

प्रथम- वन विधि उप संभागीय प्रबंधक

प्रथम-वन विधि वनक्षेत्रपाल

श्री अभय सिंह भूरिया 19

वनक्षेत्रपाल

श्री राकेश कुमार अड़कने 20

श्री ज्ञानसिंह पवार

21

श्रीमती श्रीतिबाला उरॉव

प्रथम-वन विधि

प्रथम-वन विधि वनक्षेत्रपाल (प्रशिक्षु)

प्रथम-वन विधि वनक्षेत्रपाल

22

श्री ए. ए. अंसारी

प्रथम-वन विध भावसे प्रशिक्षु

23

श्री प्रदीप मिश्रा

प्रथम-वन विधि प्रशिक्षु भावसे

24

प्रथम-वन विधि वनक्षेत्रपाल

श्री आर. एस. राजपूत 25

प्रथम -वन विधि वनक्षेत्रपाल

श्री अवधेश धाकड़ 26

विद्या गिनारे

प्रथम-वन विधि वनक्षेत्रपाल 855

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 मार्च 2016

भाग 1 ]

27

श्री विपिन कुमार पटेल 28

श्री गजेन्द्र कुमार चतुर्वेदी 29

श्री ए. ए. अंसारी 30

श्री प्रदीप मिश्रा

31

श्री सुनील कुमार सिन्हा 32

श्री ए. ए. अंसारी 33

श्री प्रमोद चोपड़े 34

श्री अवधेश धाकड़

द्वितीय-सामान्य विधि भावसे ( प्रशिक्षु)

द्वितीय- सामान्य विधि सहायक वन संरक्षक

द्वितीय-सामान्य विधि भावसे प्रशिक्षु

द्वितीय-सामान्य विधि प्रशिक्षु भावसे

सहायक वन संरक्षक

तृतीय- प्रक्रिया तथा लेखा

तृतीय- प्रक्रिया तथा लेखा भावसे प्रशिक्षु

सहायक वन संरक्षक

तृतीय- प्रक्रिया तथा लेखा वनक्षेत्रपाल

तृतीय- प्रक्रिया तथा लेखा महेन्दु यादुवेन्दु , अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक.

कार्यालय , कुलाधिपति, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय , इन्दौर

राजभवन, भोपाल, दिनांक 16 मार्च 2016

क्र. एफ- 1-7-15- रा.स. यू.ए. - 1-348.-मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 ( क्रमांक 22 सन् 1973 ) की धारा 13 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कुलाधिपति, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर के द्वारा उक्त विश्वविद्यालय के नियमित कुलपति के पद पर नियुक्ति हेतु कम से कम तीन व्यक्तियों के नामों का पैनल अनुशंसित करने के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों की समिति नियुक्त की गई है :-

1

समिति के अध्यक्ष

डॉ. ए. लक्ष्मीनाथ,

कुलपति, चाणक्य नेशनल लॉ युनिवर्सिटी पटना-800001 ( बिहार) 2

कुलाधिपतिजी द्वारा नामांकित

समिति के सदस्य

प्रो. एच. देवराज,

उपाध्यक्ष,

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली-110002 .

3

अध्यक्ष , विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा नामांकित.

समिति के सदस्य

प्रो. प्रकाश पी . बाकेर,

इन्दौर ( म. प्र. ).

कार्यपरिषद् द्वारा निर्वाचित

2. कुलाधिपतिजी के द्वारा डॉ. ए. लक्ष्मीनाथ , कुलपति को उक्त समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है.

3. समिति इस अधिसूचना के प्रसारित होने की तिथि से छः सप्ताह की अवधि में पैनल प्रस्तुत करेगी.

कुलाधिपति, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय , इन्दौर के आदेशानुसार,

अजय तिर्की , राज्यपाल के प्रमुख सचिव.

856

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 मार्च 2016

[भाग 1

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

पन्ना, दिनांक 9 फरवरी 2016

प्र. क्र. 069 - अ- 82- वर्ष 2015-16.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

जिला

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

तहसील

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)

(1) (2)

(5)

(6)

(4)

पन्ना रैपुरा

(3) कुंआखेड़ा

पटपरा नाला तालाब योजना अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पवई.

निजी भूमि रकबा 0.48 है एवं शासकीय भूमि रकबा 0.05 है . कुल रकबा 0.53 है.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पवई के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शिव नारायण सिंह चौहान , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्त्र विभाग

सतना, दिनांक 8 मार्च 2016

भू- अर्जन- प्र.क्र. एफ.10- पत्र क्र. 53- भू- अर्जन 15. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय , भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-16-15- ( 1 ) 2014- सात - शा. 2ए भोपाल दिनांक 29 सितम्बर 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला

ग्राम

तहसील

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

अर्जनीय रकबा (हेक्टर में ) लगभग

(1) सतना

(2) अमरपाटन

(4) 0.580

(3) लालपुर

(5) कार्यपालन यंत्री, ना. वि. संभाग अमरपाटन, अस्थाई मुख्यालय, मैहर, जिला सतना (म. प्र.) .

(6) बरगी व्यपवर्तन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत रीवा शाखा नहर के सोनौरा उपशाखा नहर नं. 2 के माइनर निर्माण हेतु.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

857 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 मार्च 2016

भू-अर्जन-प्र.क्र. एफ.16- पत्र क्र. 47- भू-अर्जन16. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भूमि अधिग्रहण पुनर्वास अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है , मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-16-15- ( 1 ) 2014- सात शा . 2ए भोपाल दिनांक 29 सितम्बर 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील

भूमि का वर्णन ग्राम

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(1) सतना

(2) मैहर

(3) लटागांव

अर्जनीय रकबा (हेक्टर में) लगभग (4) 5.378

(5) कार्यपालन यंत्री , लोक निर्माण विभाग, (भ/स/ ) संभाग सतना ( म. प्र. ) .

(6) लोक निर्माण विभाग जिगना बरही बदल मार्ग सड़क निर्माण हेतु.

( 2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है .

भू-अर्जन- प्र.क्र. एफ. .10- पत्र क्र. 54- भू- अर्जन 15. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ- 16-15- ( 1 ) 2014- सात- शा. 2 ए भोपाल दिनांक 29 सितम्बर 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

अनुसूची

तहसील

भूमि का वर्णन ग्राम

जिला

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

अर्जनीय रकबा (हेक्टर में ) लगभग

(1) सतना

(2) अमरपाटन

(4) 0.220

(3) बर्रेह बडा

(5) कार्यपालन यंत्री , ना . वि. संभाग अमरपाटन, अस्थाई मुख्यालय, मैहर , जिला सतना ( म. प्र. ).

(6) बरगी व्यपवर्तन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत रीवा शाखा नहर के सोनौरा उपशाखा नहर नं . 2 के माइनर निर्माण हेतु.

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र.क्र. एफ. .10- पत्र क्र. 56 - भू-अर्जन-15 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय , भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-16-15- ( 1 ) 2014- सात- शा . 2 ए भोपाल दिनांक 29 सितम्बर 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई 858

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 मार्च 2016

शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

अर्जनीय रकबा (हेक्टर में ) लगभग (2)

(1)

(3)

सतना अमरपाटन बर्रेह बडा

(4) 0.850 ( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है .

[भाग 1 ( 2 ) द्वारा

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री, ना. वि. संभाग अमरपाटन, अस्थाई मुख्यालय, मैहर, जिला सतना (म. प्र. ) .

बरगी व्यपवर्तन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत रीवा शाखा नहर के सोनौरा उपशाखा नहर नं. 2 के माइनर निर्माण हेतु.

भू-अर्जन- प्र.क्र. एफ. .10- पत्र क्र. 57 - भू-अर्जन 15. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है , मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय , भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-16-15- ( 1 ) 2014- सात- शा. 2 ए भोपाल दिनांक 29 सितम्बर 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

अर्जनीय रकबा (हेक्टर में ) लगभग (1) (2)

(3)

सतना

(4) 1.096

उमराही मथुरिहान

अमरपाटन

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है .

भू-अर्जन- प्र.क्र. एफ.

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री, ना. वि. संभाग अमरपाटन, अस्थाई मुख्यालय , मैहर , जिला सतना ( म. प्र. ) .

बरगी व्यपवर्तन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत रीवा शाखा नहर के सोनौरा उपशाखा नहर नं. 2 के माइनर निर्माण हेतु.

.10- पत्र क्र. 58- भू-अर्जन-15. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है , कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है , मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय , भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-16-15- (1 ) 2014- सात- शा. 2 ए भोपाल दिनांक 29 सितम्बर 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

ग्राम

जिला तहसील

अर्जनीय रकबा (हेक्टर में ) लगभग (2)

(1)

अमरपाटन

(4) 3.018

(3) गडौली

सतना

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

(2 )

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, ना . वि. संभाग अमरपाटन, अस्थाई मुख्यालय , मैहर, जिला सतना (म. प्र. ) .

बरगी व्यपवर्तन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत रीवा शाखा नहर के सोनौरा उपशाखा नहर नं. 2 के माइनर निर्माण हेतु.

859 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 मार्च 2016

भू-अर्जन- प्र.क्र. एफ..10- पत्र क्र. 59- भू- अर्जन- 15.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है , मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय , भोपाल के आदेश क्रमांक एफ - 16-15- ( 1 ) 2014- सात- शा . 2 ए भोपाल दिनांक 29 सितम्बर 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला

ग्राम

तहसील

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(1) सतना

(2) अमरपाटन

(3) बरेंह मनीराम

अर्जनीय रकबा (हेक्टर में) लगभग (4) 1.250

(5) कार्यपालन यंत्री, ना. वि. संभाग अमरपाटन, अस्थाई मुख्यालय , मैहर, जिला सतना (म. प्र. ) .

(6) बरगी व्यपवर्तन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत रीवा शाखा नहर के सोनौरा उपशाखा नहर नं. 2 के माइनर निर्माण हेतु.

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन- प्र.क्र. एफ.10- पत्र क्र. 60- भू- अर्जन 15. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है , मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय , भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-16-15- ( 1 ) 2014- सात- शा. 2 ए भोपाल दिनांक 29 सितम्बर 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

तहसील

जिला

भूमि का वर्णन ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

अर्जनीय रकबा (हेक्टर में) लगभग

(1)

(4) 1.096

(3) अकौनी कोठार

(2) सतना रामपुर बाघेलान

(5) कार्यपालन यंत्री, ना. वि. संभाग अमरपाटन, अस्थाई मुख्यालय , मैहर , जिला सतना ( म. प्र. ) .

(6) बरगी व्यपवर्तन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत रीवा शाखा नहर के सोनौरा उपशाखा नहर नं. 2 के माइनर निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन- प्र.क्र. एफ... .10- पत्र क्र. 61 - भू-अर्जन 15. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय , भोपाल के 860

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 मार्च 2016

[भाग 1 आदेश क्रमांक एफ-16-15- ( 1 ) 2014- सात शा. 2 ए, भोपाल , दिनांक 29 सितम्बर 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

भूमि का वर्णन

ग्राम

जिला तहसील

अर्जनीय रकबा (हेक्टर में ) लगभग

(4) 5.182 (1) सतना

(2) उचेहरा

(3) बडखुरा

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री , ना. वि. संभाग अमरपाटन, अस्थाई मुख्यालय , मैहर, जिला सतना ( म. प्र. )

बरगी व्यपवर्तन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत रीवा शाखा नहर के सोनौरा उपशाखा नहर नं. 2 के माइनर निर्माण हेतु.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संतोष मिश्र , कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

कार्यालय, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना, जिला रीवा मध्यप्रदेश एवं पदेन

उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 10 मार्च 2016

क्र. 700- भू- अर्जन -2016 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित - भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा ( 12 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत क्रता है. चूंकि, मझगंवा शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण

जिला तहसील नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टे. में) (2)

(3)

(4) (1)

सतना

4.40

पथरहा

रघुराजनगर

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

मझगवाँ शाखा नहर हेतु कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग क्रमांक -2 , सतना (म. प्र. ) (Fase1st)

(2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक , भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव , राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .

भाग 1 ]

861

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 मार्च 2016

क्र. 702- भू-अर्जन- 2016.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि, मझगंवा शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है: -

जिला

भूमि का विवरण नगर/ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल ( हेक्टे. में ) (1)

(2)

(3)

सतना

उमरी

रघुराजनगर

(4) 4.75 योग .. 4.75

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग क्रमांक -2 , सतना (म. प्र.) .

(6) मझगंवा शाखा नहर हेतु (Fase1st) .

(2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .

क्र. 704- भू- अर्जन-2016 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि, मझगंवा शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण

जिला

नगर/ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टे. में ) (1) सतना

(2) रघुराजनगर

(3) भरजुना

(4) 5.00 योग .. 5.00

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग क्रमांक-2 , सतना ( म. प्र. ) .

(6) मझगंवा शाखा नहर हेतु (Fase1st).

( 2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव , राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .

862

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 मार्च 2016

क्र. 706- भू-अर्जन-2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . चूंकि, मझगंवा शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का वितरण

जिला तहसील नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टे. में) (1)

(2)

सतना

(3) करसरा

रघुराजनगर

(4) 4.50 योग .. 4.50

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री , पुरवा नहर संभाग क्रमांक-2 , सतना ( म. प्र. ) .

(6) मझगंवा शाखा नहर हेतु (Fase1st) .

( 2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव , राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .

क्र. 708 - भू- अर्जन -2016 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि, मझगंवा शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

जिला तहसील

भूमि का विवरण नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टे. में) (1) सतना

(3) उतैली

(2) रघुराजनगर

(4) 3.75 योग . 3.75

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग क्रमांक -2 , सतना ( म. प्र. ) .

(6) मझगंवा शाखा नहर हेतु (Faselst).

( 2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .

भाग 1 ]

863

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 मार्च 2016

क्र. 710- भू- अर्जन- 2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . चूंकि, मझगंवा शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है: -

तहसील

जिला

भूमि का विवरण नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टे. में) (2)

(3) मटीमा

(1) सतना रघुराजनगर

(4) 2.5 योग .. ग .. 2.5

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री , पुरवा नहर संभाग क्रमांक-2 , सतना ( म. प्र. ) .

(6) मझगंवा शाखा नहर हेतु ( Fase1st) .

( 2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 712 - भू- अर्जन-2016 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि, मझगंवा शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत साम्राजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण

तहसील नगर/ग्राम

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टे. में)

(3) खम्हरिया

(1) सतना

(2) रघुराजनगर

(4) 5.63 योग 5.63

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग क्रमांक-2 , सतना ( म.प्र. ) .

(6) मझगंवा शाखा नहर हेतु (Fase1st).

( 2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन, प्रशासक , भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .

864

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 मार्च 2016

क्र. 714 - भू-अर्जन- 2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . चूंकि, मझगंवा शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

जिला तहसील

भूमि का विवरण नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टे. में ) (1)

(2)

(3)

(4) सतना

मझगवॉ

रघुराजनगर

5.00 योग .. 5.00

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5) कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग क्रमांक -2 , सतना (म. प्र. ).

मझगवाँ शाखा नहर हेतु (Fase1st) .

( 2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन, प्रशासक , भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव , राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 716- भू-अर्जन-2016 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . चूंकि, मझगंवा शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-

जिला तहसील

भूमि का विवरण नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टे. में ) (2)

(3) कौलौरा

(1) रीवा सेमरिया

(4) 3.75 योग 3.75

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री , पुरवा नहर संभाग क्रमांक-2 , सतना (म. प्र. ).

(6) मझगवाँ शाखा नहर हेतु (FaseIIIrd) .

(2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन, प्रशासक , भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव , राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

भाग 1 ]

865

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 मार्च 2016

क्र. 718 - भू- अर्जन-2016 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि, मझगंवा शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण

जिला तहसील नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टे. में) (1)

(2)

(3)

(4) रीवा सेमरिया

पिपरा

5.625 योग 5.625

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग क्रमांक-2 , सतना (म. प्र. ) .

मझगवाँ शाखा नहर हेतु (FaseIIIrd) .

( 2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .

क्र. 720- भू-अर्जन-2016 .-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि मझगंवा शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का वितरण जिला

जिला तहसील नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टे. में)

(3)

(1)

(2)

(4) रीवा

भमरा

सेमरिया

5.00

योग .. 5.00

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

मझगवाँ शाखा नहर हेतु (FaseIIIrd )

कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग क्रमांक-2, सतना ( म. प्र. ) .

(2) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

866

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 मार्च 2016

क्र. 722 - भू-अर्जन-2016.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि, मझगंवा शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण नगर/ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टे. में ) (1)

(2)

(3)

(4) रीवा सेमरिया

कोटरा

5.00 योग 5.00

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

मझगवाँ शाखा नहर हेतु

(FaseIIIrd) .

कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग क्रमांक -2 , सतना (म. प्र. ) .

( 2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 724- भू- अर्जन-2016 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि, मझगंवा शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-

भूमि का विवरण

जिला

नगर/ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टे. में) (1)

(2)

(3)

(4) सेमरिया

रीवा

मौहरा

6.50 6.50

योग .

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

मझगवाँ शाखा नहर हेतु (FaseIIIrd) .

कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग क्रमांक -2 , सतना ( म. प्र. ) .

( 2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन, उपसचिव राजस्व , विभाग जिला रीवा के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

867 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 मार्च 2016

क्र. 726- भू- अर्जन- 2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि, मझगंवा शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

जिला तहसील

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम

धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टे. में)

(3)

(6) (1)

(2)

(4)

(5)

रीवा सेमरिया सेहतरा

3.125 योग 3.125

कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग क्रमांक -2, सतना (म.प्र. ) .

मझगवाँ शाखा नहर हेतु (FaseIIIrd) .

(2) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 728 - भू- अर्जन-2016 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . चूंकि, मझगंवा शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

जिला तहसील

भूमि का विवरण नगर/ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

* धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टे. में)

(3)

(1)

(2)

(4)

(5)

(6) रीवा सेमरिया डढ़िया

4.40 योग .. 4.40

कार्यपालन यंत्री , पुरवा नहर संभाग क्रमांक -2 , सतना ( म. प्र. ) .

मझगवॉ शाखा नहर हेतु (FaseIIIrd) .

(2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है . राजस्व विभाग , जिला रीवा के क्र. 730 - भू- अर्जन-2016 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . चूंकि, मझगंवा शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस 868

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 मार्च 2016

कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

जिला

नगर/ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टे. में) (2)

(4) (1)

(3) कोटर

3.00 सतना कोटर

योग .. 3.00

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

मझगवाँ शाखा नहर हेतु (FaselInd) .

कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग क्रमांक-2, सतना (म. प्र. ) .

( 2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 732 - भू-अर्जन-2016 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचितः प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची. के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि, मझगंवा शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

जिला तहसील नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टे. में) (1) सतना

(4) 2.80 (2) कोटर

(3) गड़ौली

2.80

योग .

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

मझगवाँ शाखा नहर हेतु

कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग क्रमांक -2 , सतना ( म. प्र. ) . (FaseIInd) .

(2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .

क्र. 734- भू- अर्जन-2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि, मझगंवा शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

जिला

नगर/ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल ( हेक्टे. में) (2) कोटर

(1) सतना

(3) फरहद

(4) 6.20 6.20

योग .

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री , पुरवा नहर संभाग क्रमांक -2 , सतना ( म. प्र. ) .

(6) मझगवाँ शाखा नहर हेतु ( FaseIInd) .

(2) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

869

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 मार्च 2016

भाग 1 ]

क्र. 736 - भू- अर्जन -2016 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . चूंकि, मझगंवा शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है: -

जिला

भूमि का विवरण नगर/ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टे. में) (1)

(2)

(3)

(4) कोटर

सतना

मोहनिया

3.50 योग .. 3.50

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

मझगवाँ शाखा नहर हेतु कार्यपालन यंत्री , पुरवा नहर संभाग क्रमांक -2 , सतना ( म. प्र. ) . (FaselInd) .

( 2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .

क्र. 738 - भू-अर्जन-2016. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . चूंकि, मझगंवा शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

जिला तहसील

भूमि का विवरण नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टे. में) (1) (2)

(3)

(4) कोटर

सेमरी

सतना

7.50 योग . 7.50

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

मझगवाँ शाखा नहर हेतु कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग क्रमांक-2 , सतना (म. प्र. ) . (FaseIInd) .

( 2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव , राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. एल. साकेत, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

870

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 मार्च 2016

[भाग 1

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग पन्ना, दिनांक 9 फरवरी 2016

प्र. क्र. 219- अ- 82 - वर्ष 2014-15.- भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा -15 ( 1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय- सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013की धारा 15 ( 2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है , इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है , अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा -19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- पन्ना

(ख) तहसील-रैपुरा

(ग ) ग्राम- खुसरा , प.ह.नं. 26

(घ) क्षेत्रफल-3.15 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

भूमि का

कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में )

(1)

(2)

प्रकार (3) 1011/3

0.45

निजी भूमि

1.00

1011/4

निजी भूमि

1.00

1011/5

निजी भूमि 1011/6

0.70

निजी भूमि कुल रकबा निजी भूमि .. 3.15

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- पटपरा नाला तालाब योजना के अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य हेतु .

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी , शाहनगर में किया जा सकता है .

प्र. क्र. 213 - अ-82- वर्ष 2014-15.- भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा -15 ( 1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय - सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013की धारा 15 ( 2 ) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है , इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है , अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा -19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- पन्ना

(ख) तहसील- रैपुरा

(ग ) ग्राम- जमुनिया , प.ह.नं. 26

(घ) क्षेत्रफल-1.46 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

कुल अर्जित रकबा भूमिका प्रकार

(हेक्टेयर में )

(2)

(3) (1)

0.10

591

निजी भूमि 640

0.05

निजी भूमि

0.04

641

निजी भूमि

0.11

664

निजी भूमि

0.09

665

निजी भूमि 717

0.01

निजी भूमि 720

0.01

निजी भूमि 721

0.08

निजी भूमि 723

0.02

निजी भूमि 711

0.03

निजी भूमि

0.02

718

निजी भूमि 712

0.06

निजी भूमि

0.08

1086

निजी भूमि

0.03.

1085

निजी भूमि 1091

0.04

निजी भूमि 1119

0.05

निजी भूमि भाग 1 ]

871

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 मार्च 2016

(2)

(3) (1)

0.01

1090

निजी भूमि

0.03

1094

निजी भूमि

0.06

1095

निजी भूमि

0.02

1110

निजी भूमि

0.04

1109

निजी भूमि

0.10

1011

निजी भूमि

0.01

1012

निजी भूमि 1013

0.01

निजी भूमि

0.08

1008

निजी भूमि 1117

0.01

निजी भूमि

0.03

1118

निजी भूमि

0.01

1002

निजी भूमि 1003

0.02

निजी भूमि 1006

0.02

निजी भूमि 1007

0.02

निजी भूमि

0.03

928

निजी भूमि 921

0.04

निजी भूमि 925

0.04

निजी भूमि 924

0.02

निजी भूमि

0.01

918

निजी भूमि

0.01

919

निजी भूमि

0.02

920

निजी भूमि

1.46

कुल रकबा निजी भूमि ..

( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- पटपरा नाला तालाब योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3 ) भूमिका नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी , शाहनगर में किया जा सकता है.

पन्ना, दिनांक 29 फरवरी 2016

प्र. क्र. 040- अ- 82- वर्ष 2015-16 . भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-15 ( 1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय - सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013की धारा 15 ( 2 ) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है , अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा -19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- पन्ना

(ख ) तहसील- गुनौर

(ग) ग्राम- खभरा, प.ह.नं. 28

(घ ) क्षेत्रफल-4.21 हेक्टेयर .

खसरा नम्बर

भूमि का प्रकार कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में )

(2)

(1)

(3) 98

0.01

निजी भूमि

0.79

99

निजी भूमि

0.06

101/1

निजी भूमि

0.03

101/2

निजी भूमि 102

0.10

निजी भूमि 100

0.06

निजी भूमि 103

0.04

निजी भूमि 104

0.01

निजी भूमि 108

0.01

निजी भूमि 109

0.09

निजी भूमि

0.07

110

निजी भूमि 136

0.02

निजी भूमि

0.01

138/1

निजी भूमि

0.06

141

निजी भूमि 142

0.12

निजी भूमि 143

0.07

निजी भूमि 144

0.05

निजी भूमि 145

0.16

निजी भूमि 146

0.02

निजी भूमि

0.17

147

निजी भूमि 148

0.08

निजी भूमि 149

0.13

निजी भूमि

0.15

151

निजी भूमि

0.06

156

निजी भूमि 157

0.04

निजी भूमि

0.22

155

निजी भूमि 170

0.03

निजी भूमि 171

0.03

निजी भूमि

0.02

172

निजी भूमि

0.07

229

निजी भूमि

0.25

230

निजी भूमि

0.37

231

निजी भूमि

0.10

270

निजी भूमि 872

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 मार्च 2016

(3) (1)

(2)

271

0.18

निजी भूमि 274

0.02

निजी भूमि

0.05

275

निजी भूमि 276

0.05

निजी भूमि

0.02

277

निजी भूमि 280

0.18

निजी भूमि 281

0.17

निजी भूमि 286

0.02

निजी भूमि

0.02

137

निजी भूमि

4.21

कुल रकबा निजी भूमि

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- पवई मध्यम सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

( 3 ) भूमिका नक्शा ( प्लान ) कानिरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी , गुनौर में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 026- अ- 82 - वर्ष 2015-16.- भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा -15 ( 1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय - सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013की धारा 15 ( 2 ) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है , इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है , अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा -19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- पन्ना

(ख) तहसील- गुनौर

(ग ) ग्राम- मुड़वारी , प.ह.नं. 26

(घ) क्षेत्रफल -16.710 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

भूमि का

प्रकार

कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(1)

(2)

(3) 3750

0.340

निजीभूमि

[भाग 1 (1)

(2)

(3)

0.630

3748

निजी भूमि 3782

0.010

निजी भूमि

0.080

3783/1

निजी भूमि

0.080

3783/2

निजी भूमि 3801/1

0.230

निजी भूमि

0.300

3801/2

निजी भूमि

0.250

3801/3

निजी भूमि 3804

0.360

निजी भूमि

0.010

3802

निजी भूमि

0.300

3819

निजी भूमि 3820

0.110

निजी भूमि

0.680

3822/1

निजी भूमि 3822/2

0.080

निजी भूमि 3823

0.310

निजी भूमि 3836

0.170

निजी भूमि

0.300

3818

निजी भूमि

0.560

4875/1

निजी भूमि 4875/2

0.090

निजी भूमि 4877

0.400

निजी भूमि 4893/1

0.600

निजी भूमि 4899

0.120

निजी भूमि 4908

0.070

निजी भूमि

0.028

4901

निजी भूमि 4902

0.060

निजी भूमि 4906

0.101

निजी भूमि 4905

0.020

निजी भूमि 4915

0.030

निजी भूमि

0.520

4916

निजी भूमि 4918

0.240

निजी भूमि

0.110

4919

निजी भूमि 4924/1

0.064

निजी भूमि 4924/2

0.110

निजी भूमि 4925/1

0.130

निजी भूमि 4922

0.100

निजी भूमि 4923

0.280

निजी भूमि 5139

0.251

निजी भूमि

0.050

5138/2

निजी भूमि 5142

0.110

निजी भूमि 5152/1

0.050

निजी भूमि 5152/2

0.070

निजी भूमि 5153

0.250

निजी भूमि 5157

0.140

निजी भूमि 5155

0.160

निजी भूमि 5156

निजी भूमि

0.100 भाग 1 ]

873

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 मार्च 2016

(1)

(2)

(3) 5180

0.280

निजी भूमि 5181

0.010

निजी भूमि 5182

0.765

निजी भूमि 5184

0.030

निजी भूमि 5188

0.950

निजी भूमि 5189/1

0.420

निजी भूमि 5189/2

0.210

निजी भूमि 5186

0.200

निजी भूमि 5187

0.460

निजी भूमि 2718/1

0.020

निजी भूमि 2718/2

0.060

निजी भूमि 2722/1

0.300

निजी भूमि 2704

0.280

निजी भूमि

0.040

2705

निजी भूमि 2703

0.040

निजी भूमि 2701

0.030

निजी भूमि 2688

0.040

निजी भूमि 2698/1

0.010

निजी भूमि 2698/2

0.010

निजी भूमि 2697/1

0.350

निजी भूमि 2697/2क

0.213

निजी भूमि 2697/2ख

0.020

निजी भूमि 2689

0.020

निजी भूमि 2687

0.040

निजी भूमि 2690

0.020

निजी भूमि 2696/1

0.081

निजी भूमि 2696/2

0.020

निजी भूमि

0.040

2597/1

निजी भूमि 2597/2

0.030

निजी भूमि

0.270

2695/2

निजी भूमि 2601/1

0.020

निजी भूमि

0.300

2601/2

निजी भूमि 2601/1 क

0.020

निजी भूमि 2601 /1 ख

0.004

निजी भूमि 2600/2

0.030

निजी भूमि 2598

0.050

निजी भूमि 2599

0.370

निजी भूमि 2607/2

0.034

निजी भूमि

0.019

2608/1

निजी भूमि 2608/2

0.019

निजी भूमि 2609/2

0.140

निजी भूमि 2593

0.300

निजी भूमि 2595

0.030

निजी भूमि 2591

0.130

निजी भूमि (1)

(2)

(3) 2579

0.050

निजी भूमि

0.600

2702/1

निजी भूमि

0.020

2702/2क

निजी भूमि

0.020

2796/1

निजी भूमि

0.191

2796/2

निजी भूमि 2706

0.040

निजी भूमि

0.010

2699/1/क

निजी भूमि कुल रकबा निजी भूमि .. 16.710

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- पवई मध्यम सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी , गुनौर में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 024- अ- 82- वर्ष 2015-16.- भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 ( 1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय - सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 (2 ) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है , इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है , अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- पन्ना

(ख) तहसील- गुनौर

(ग ) ग्राम- सथनिया, प.ह.नं. 28

(घ) क्षेत्रफल-8.37 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

भूमि का

प्रकार

कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(1)

(2)

(3)

0.06

1764

निजी भूमि 1770/1

0.01

निजीभूमि 874

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 मार्च 2016

(2)

(1)

(3) 1770/2

0.03

निजी भूमि 1768/1

0.18

निजी भूमि 1768/2

0.12

निजी भूमि 1769

0.19

निजी भूमि 1767

0.37

निजी भूमि 1750

0.14

निजी भूमि

0.27

1751

निजी भूमि 1752/1

0.03

निजी भूमि 1752/2

0.06

निजी भूमि 1752/3

0.03

निजी भूमि

0.25

1753

निजी भूमि 1754

0.30

निजी भूमि

0.01

1745/1

निजी भूमि 1658

0.28

निजी भूमि 1725

0.07

निजी भूमि 1724

0.02

निजी भूमि

0.23

1659

निजी भूमि 1660

0.23

निजी भूमि 1671

0.08

निजी भूमि

0.18

1663

निजी भूमि 1664

0.43

निजी भूमि 1665/1

0.15

निजी भूमि 1665/2

0.14

निजी भूमि 1666

0.53

निजी भूमि 1662

0.01

निजी भूमि 1646/1

0.13

निजी भूमि 1646/2

0.06

निजी भूमि 1645/1

0.10

निजी भूमि 1645/2

0.02

निजी भूमि 1565

0.16

निजी भूमि 1566

0.49

निजी भूमि 1567/1

0.21

निजी भूमि 1567/2

0.03

निजी भूमि

0.25

1568

निजी भूमि 1667

0.05

निजी भूमि 1571/1

0.13

निजी भूमि 1571/2

0.11

निजी भूमि 1570/1

0.06

निजी भूमि 1525

0.12

निजी भूमि 1515/1

0.04

निजी भूमि 1515/2

0.07

निजी भूमि 1516

0.26

निजी भूमि 1517

0.71

निजी भूमि 1508/1

0.03

निजी भूमि (1)

(2)

(3) 1508/2

0.05

निजी भूमि

0.07

1508/3

निजी भूमि 1508/4

0.09

निजी भूमि 1509

0.15

निजी भूमि

0.35

1506

निजी भूमि

0.06

1507

निजी भूमि

0.01

1510

निजी भूमि 1499

0.03

निजी भूमि 1569

0.44

निजी भूमि 1656

0.08

निजी भूमि 1657

0.01

निजी भूमि

0.01

1670

निजी भूमि

8.78

कुल रकबा निजी भूमि

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- पवई मध्यम सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी , गुनौर में किया जा सकता है .

प्र. क्र. 025 - अं-82 - वर्ष 2015-16.- भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 ( 1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय - सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 ( 2 ) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है , अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- पन्ना

(ख) तहसील- गुनौर भाग 1 ]

875

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 मार्च 2016

(ग) ग्राम- धरवारा, प.ह.नं. 53

(घ ) क्षेत्रफल -2.34 हेक्टेयर .

खसरा नम्बर

भूमि का प्रकार

कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(1)

(2)

(3) 40

0.010

निजी भूमि

0.350

41

निजी भूमि 37

0.140

निजी भूमि

0.720

38

निजी भूमि 59

0.160

निजी भूमि 67

0.010

निजी भूमि 66

0.010

निजी भूमि 65

0.010

निजी भूमि 64

0.010

निजी भूमि 60

0.400

निजी भूमि 61

0.390

निजी भूमि 160

0.080

निजी भूमि 159

0.030

निजी भूमि 58

0.010

निजी भूमि 42

0.010

निजी भूमि कुल रकबा निजी भूमि 2.34

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- पवई मध्यम सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी , गुनौर में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 189 - अ-82- वर्ष 2014-15.- भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 ( 1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय - सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 (2 ) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार कोविस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- पन्ना

(ख) तहसील- पवई

(ग ) ग्राम- सिमराखुर्द, प.ह.नं. 02

(घ) क्षेत्रफल-1.76 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

भूमि का प्रकार

कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(3) (1)

22

0.08

निजी भूमि 23

0.09

निजी भूमि 27

0.01

निजी भूमि 31

0.01

निजी भूमि 33

0.02

निजी भूमि 34

0.03

निजी भूमि 30

0.09

निजी भूमि 32

0.01

निजी भूमि 66

0.09

निजी भूमि 67

0.04

निजी भूमि

0.18

68/2

निजी भूमि 69

0.01

निजी भूमि 52/2

0.05

निजी भूमि 53

0.08

निजी भूमि 368

0.05

निजी भूमि 376

0.17

निजी भूमि

0.05

389/1/(क)/ 1

निजी भूमि

0.01

389/1 / (ख)

निजी भूमि 389/2

0.04

निजी भूमि 386

0.04

निजी भूमि 387

0.05

निजी भूमि 397

0.02

निजी भूमि 369/1

0.01

निजी भूमि 403/1

0.04

निजी भूमि

0.04

403/2

निजी भूमि 402

0.07

निजी भूमि 2373/413

0.06

निजी भूमि 414/1

0.05

निजी भूमि 414/2

0.04

निजी भूमि 421

0.01

निजी भूमि 422

0.11

निजी भूमि 423

M T W 0.11

निजी भूमि कुल रकबा निजी भूमि ... 1.76 876

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 मार्च 2016

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है - पटला तालाब योजना के अन्तर्गत दांयी तट नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी, पवई में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 192- अ- 82- वर्ष 2014-15.- भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 ( 1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय- सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 15 ( 2 ) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , इस प्रकरण में किसी भी परिवार कोविस्थापित नहीं किया जाना है , इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है , अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि की कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- पन्ना

(ख) तहसील - पवई

(ग) ग्राम- कुडगवां, प.ह.नं. 14

(घ) क्षेत्रफल-0.54 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

कुल अर्जित रकबा भूमि का प्रकार

(हेक्टेयर में )

(2)

(3) (1)

42

0.08

निजी भूमि 48

0.02

निजी भूमि

0.02

49

निजी भूमि

[भाग 1 (1)

(2)

(3)

0.05

129/2

निजी भूमि 127

निजी भूमि

0.04 0.54

कुल रकबा निजी भूमि

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- पटना तालाब योजना के अन्तर्गत दांयी तट नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी , पवई में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 228- अ-82- वर्ष 2014-15.-भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 ( 1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय - सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 ( 2 ) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला - पन्ना

(ख ) तहसील- पवई

(ग) ग्राम- भड़ार, प.ह.नं. 67

(घ) क्षेत्रफल-0.40 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

50

0.01

निजी भूमि 51

0.01

निजी भूमि 53

0.06

निजी भूमि 54

0.12

निजी भूमि 55

0.08

निजी भूमि

0.05

129/1

निजी भूमि

भूमि का प्रकार कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में )

(2)

(3) (1)

0.30

2

निजी भूमि

0.10

5/2

निजी भूमि

0.40

कुल रकबा निजी भूमि..

भाग 1 ]

877

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 मार्च 2016

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- पवई मध्यम सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत दांयी तट नहर निर्माण कार्य हेतु.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी , पवई में किया जा सकता है .

प्र. क्र. 190- अ- 82- वर्ष 2014-15.- भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 15 ( 1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय- सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 15 ( 2 ) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है , अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- पन्ना

(ख) तहसील- पवई

(ग) ग्राम-किन्ना, प.ह.नं. 03

(घ ) क्षेत्रफल-0.95 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

भूमि का प्रकार

कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(1)

(2)

(3) 473/1

0.07

निजी भूमि 471/2

0.04

निजी भूमि 472/2

0.02

निजी भूमि 473/2

0.02

निजी भूमि 474

0.02

निजी भूमि 475/1

0.08

निजी भूमि 475/2

0.09

निजी भूमि 476

निजी भूमि

0.05

379

0.02

निजी भूमि (1)

(2)

(3)

0.03

480/1 (ख)

निजी भूमि

0.02

480/2

निजी भूमि

0.03

483

निजी भूमि

0.11

निजी भूमि 480/1 (क)

481

0.06

निजी भूमि

0.03

482

निजी भूमि 378

0.09

निजी भूमि

0.08

373

निजी भूमि 371

0.08

निजी भूमि 477

निजी भूमि

0.01 0.95

कुल रकबा निजी भूमि

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- पटना तालाब योजना के अन्तर्गत दांयी तट नहर निर्माण कार्य हेतु.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी , पवई में किया जा सकता है .

प्र. क्र. 214- अ-82- वर्ष 2014-15 .- भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 ( 1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय - सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15( 2 ) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्वांर्णत भूमि की, अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है , इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है , अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- पन्ना

(ख) तहसील-रैपुरा 878

(ग) ग्राम- बीजाखेड़ा, प.ह.नं.

(घ) क्षेत्रफल-1.81 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

भूमिका प्रकार

कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(3) (1)

(2)

0.02

832

निजी भूमि

0.02

836

निजी भूमि

0.12

941

निजी भूमि

0.02

908

निजी भूमि 838

0.03

निजी भूमि

0.01

833

निजी भूमि 834

0.01

निजी भूमि

0.03

1291

निजी भूमि 835

0.01

निजी भूमि

0.01

842

निजी भूमि 843

0.01

निजी भूमि

0.01

1411

निजी भूमि

0.03

837

निजी भूमि 839

0.03

निजी भूमि 903

0.03

निजी भूमि

0.08

977

निजी भूमि

0.01

983

निजी भूमि

0.06

910

निजी भूमि

0.01

998

निजी भूमि 911

0.04

निजी भूमि

0.03

945

निजी भूमि

0.03

946

निजी भूमि

0.04

948

निजी भूमि

0.03

949

निजी भूमि 1339

0.04

निजी भूमि

0.03

1340

निजी भूमि 1404

0.12

निजी भूमि 1407

0.02

निजी भूमि 950

0.02

निजी भूमि

0.02

951

निजी भूमि

0.01

959

निजी भूमि 960

0.03

निजी भूमि

0.03

971

निजी भूमि

0.02

994

निजी भूमि

0.06

972

निजी भूमि 961

0.02

निजी भूमि

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 मार्च 2016

[भाग 1

(2)

(3) (1)

992

0.01

निजी भूमि

0.01

993

निजी भूमि

0.03

984

निजी भूमि 985

0.01

निजी भूमि 996

0.01

निजी भूमि

0.02

997

निजी भूमि

0.01

999

निजी भूमि 1000

0.01

निजी भूमि

0.02

1012

निजी भूमि 1011

0.01

निजी भूमि 1013

0.01

निजी भूमि

0.02

1014

निजी भूमि 1015

0.01

निजी भूमि

0.01

1016

निजी भूमि

0.06

1279

निजी भूमि 1281

0.05

निजी भूमि

0.02

1286

निजी भूमि

0.02

1282

निजी भूमि 1285

0.02

निजी भूमि 1287

0.06

निजी भूमि 1290

0.03

निजी भूमि

0.02

1331

निजी भूमि

0.02

1332

निजी भूमि

0.02

1334

निजी भूमि 1335

0.02

निजी भूमि

0.02

1336

निजी भूमि

0.03

1337

निजी भूमि 1338

0.01

निजी भूमि 1405

0.02

निजी भूमि

0.04

1410

निजी भूमि

0.02

1409

निजी भूमि

1.81

कुल रकबा निजी भूमि

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- पटपरा नाला तालाब योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी , शाहनगर में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शिव नारायण सिंह चौहान , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

भाग 1 ]

879

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 मार्च 2016

कार्यालय, कलेक्टर, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग झाबुआ, दिनांक 14 मार्च 2016

प्र. क्र. 8- अ- 82- वर्ष 2014-15 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन के उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में वर्णित प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- झाबुआ

(ख ) तहसील- झाबुआ

(ग) ग्राम- मिण्डल

(घ) अर्जित रकबा-5.27 हेक्टेयर .

खसरा क्र.

अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा ( हेक्टर में ) सिंचित.

असिंचित कुल रकबा (1)

(2)

0.26

0.00

119/1

0.26

0.00

119/4

0.09

0.09

0.00

104

0.20

0.20

0.00

118

0.21

0.21

0.00

117

0.05

0.05

0.00

105

0.05

0.05 0.00

0.06

106

0.06

0.00

0.41

107

0.41

0.00

108

0.52

0.52

0.00

0.01

97

0.01 80

0.00

0.26

0.26

0.00

88

0.11

0.11

0.00

89

0.03

0.03 0.04

0.04 87

0.00

81

0.21

0.21

0.00

82

0.04

0.04 0.06

0.00

83

0.06 0.04

0.00

84

0.04

0.00

85

0.14 0.14

86

0.23

0.00

0.23

0.00

0.03 39/1

0.03

0.38

0.00

39/2

0.38

(2)

(1)

0.00

0.22

38

0.22

0.00

40/2

0.01

0.01

0.00

0.41 41/2

0.41

0.00

0.27

0.27 44/1

44/2

0.03

0.03 0.00

0.00

42

0.18 0.18

0.00

0.01

32

0.01 0.00

0.07

0.07 43

0.12

0.00

48/1

0.12 27

0.04

0.00

0.04 25

0.48

0.00 0.56

0.48 5.27 योग .. 4.71

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- इन्दौर दाहोद नई रेल्वे लाईन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा, प्लान का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ) एवं भू- अर्जन अधिकारी झाबुआ तथा उपमुख्य अभियंता पश्चिम रेल्वे निर्माण रतलाम के कार्यालय में किया जा सकता है .

प्र. क्र. 9 - अ- 82- वर्ष 2014-15. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन के उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में वर्णित प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला-झाबुआ

(ख) तहसील- झाबुआ

(ग) ग्राम- रंगपुरा

(घ) अर्जित रकबा-1.49 हेक्टेयर.

खसरा क्र.

अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा ( हेक्टर में) सिंचित

असिंचित कुल रकबा (1)

(2) 0.00

39

1.05

1.05 40

0.44

0.00

0.44

0.00

1.49 योग... 1.49

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- इन्दौर दाहोद नई रेल्वे लाईन हेतु 880

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 मार्च 2016

(3 ) भूमि का नक्शा, प्लान का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा. ) एवं भू-अर्जन अधिकारी झाबुआ तथा उपमुख्य अभियंता पश्चिम रेल्वे निर्माण रतलाम के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 10- अ-82- वर्ष 2014-15 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन , पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन के उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में वर्णित प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- झाबुआ

(ख ) तहसील- झाबुआ

(ग) ग्राम- करडावदछोटी

(घ) अर्जित रकबा 0.51 हेक्टेयर.

खसरा क्र.

अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा ( हेक्टर में ) सिंचित

असिंचित कुल रकबा (1)

(2)

0.00

0.14 0.14

314

0.00

312

0.14 0.14

0.11

0.00

311

0.11

0.00

310

0.12

0.12

0.00

0.51 0.51

योग ..

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- इन्दौर दाहोद नई रेल्वे लाईन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा, प्लान का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा. ) एवं भू-अर्जन अधिकारी झाबुआ तथा उपमुख्य अभियंता पश्चिम रेल्वे निर्माण रतलाम के कार्यालय में किया जा सकता है:-

प्र. क्र. 11 - अ-82- वर्ष 2014-15. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन के उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में वर्णित प्रयोजन के लिए आवश्यकता है: -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- झाबुआ

(ख ) तहसील- झाबुआ

(ग ) ग्राम-गोपालपुरा

(घ) अर्जित रकबा-13.60 हेक्टेयर.

खसरा क्र.

अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा ( हेक्टर में ) सिंचित

असिंचित

सर्वे नं.

कुल रकबा (1)

(2)

0.26

0.00

0.26 92/1

0.00

0.02 91

0.02

0.00

0.04 0.04

92/5

0.00

92/6

0.09

0.09

0.00

0.13 0.13

92/9

0.00

0.21

0.21 92/7

0.00

0.04 0.04

93/1

0.00

0.31 93/2

0.31

0.00

0.08

95

0.08

0.00

0.32 0.32

96

0.00

0.08 0.08

97/1

0.00

0.38

0.38 98

0.00

0.14

0.14 99

0.00

0.01

105

0.01

0.31

0.00

104/1

0.31 0.43

0.00

0.43 103

0.00

0.02 102

0.02

110

0.21

0.00

0.21 0.62

0.00

0.62 113/3

0.00

0.10 0.10

114

0.00

0.77 0.77

126

0.00

0.35 0.35

129

0.00

0.41 0.41

130

0.00

0.12

0.12 134

0.00

0.35

135

0.35 0.00

136

0.12

0.12

0.00

1.13 1.13

125

0.00

0.11 124

0.11

0.00

0.15

208

0.15 212

0.00

0.01 0.01

0.00

0.02

0.02 209

0.00

0.36

207

0.36 0.00

206

0.30

0.30

0.00

104/2

0.11

0.11 0.00

0.10

0.10 137

0.10

0.10 0.00

183

0.37 0.00

0.37

205

0.00

0.02 201

0.02

0.00

0.09 0.09

202

0.52

0.00

0.52 203 भाग 1 ]

881

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 मार्च 2016

(2)

(1)

0.00

0.10

204

0.10 0.00

0.02

0.02

187

186

0.00

0.06

0.06

0.00

0.35

188

0.35 0.00

0.15

189

0.15

0.00

0.15

0.15 200/3

0.00

0.02

199

0.02

0.00

0.10

0.10 198/1

0.00

198/2

0.12

0.12

0.00

0.06

198/3

0.06

0.00

0.04

197/1

0.04

0.00

0.12

0.12 197/2

0.00

97/2

0.22

0.22

0.28

0.28 0.00

182

0.00

0.30 267

0.30

0.00

0.13

268/1

0.13

0.00

0.10 268/2

0.10

0.00

0.02

0.02 268/3

0.10

0.10

271/1

0.00

0.05

0.00

0.05 276

0.00

277/3

0.08

0.08 0.00

0.01

0.01

277/2

0.00

0.20 266

0.20

0.00

0.04

0.04 265/1

0.00

288/2

0.14 0.14

0.00

0.07

0.07 287

0.00

0.18

0.18 285/1

0.00

273/1

0.09

0.09

0.05

0.05 0.00

271/2

0.13

275/1

0.00

0.13

0.05

0.00

0.05 275/2

0.00

0.25 277/1

0.25

0.00

0.07

0.07 289

184

0.00

0.44

0.44 10.21

3.39

13.60 योग .

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- इन्दौर दाहोद नई रेल्वे लाईन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा, प्लान का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा. ) एवं भू-अर्जन अधिकारी झाबुआ तथा उपमुख्य अभियंता पश्चिम रेल्वे निर्माण रतलाम के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 12 - अ-82- वर्ष 2014-15. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन के उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में वर्णित प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला-झाबुआ

(ख) तहसील- झाबुआ

(ग ) ग्राम- करडावदबड़ी

( घ) अर्जित रकबा-3.14 हेक्टेयर.

खसरा क्र.

अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा ( हेक्टर में )

असिंचित

सिंचित

सर्वे नं.

कुल रकबा

(2)

(1)

0.00

0.18

1096

0.18

0.00

0.16 1097

0.16

0.00

0.33

1100/1

0.33 0.00

0.05

0.05 1100/2

0.00

0.13

0.13

1100/3

0.00

0.28

0.28 1135

0.00

0.28 0.28

1129

0.00

0.03

0.03 1155

0.00

1157

0.08

0.08 1127

0.00

0.17

0.17

0.06

0.00

0.06

1871

0.00

0.07 1873

0.07

0.00

0.01

0.01 1864

1877

0.03

0.00

0.03

0.01

0.00

0.01 1867

0.06

0.00

1868/2

0.06

0.00

1868/3

0.26

0.26

0.00

0.18 1868/4

0:18

0.00

0.16 1868/5

0.16

0.00

1856/2

0.07

0.07

0.00

0.29 1872

0.29

0.00

0.17 1136

0.17

1137

0.00

0.07

0.07 0.00

0.01 1880/1

0.01

0.98

3.14 योग .. 2.16

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- इन्दौर दाहोद नई रेल्वे लाईन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा, प्लान का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा. ) एवं भू-अर्जन अधिकारी झाबुआ तथा उपमुख्य 882

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 मार्च 2016

अभियंता पश्चिम रेल्वे निर्माण रतलाम के कार्यालय में किया जा सकता है .

प्र. क्र. 13- अ- 82-वर्ष 2014-15. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन के उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में वर्णित प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- झाबुआ

(ख ) तहसील- झाबुआ

(ग) ग्राम- कुण्डला

(घ) अर्जित रकबा-6.56 हेक्टेयर .

खसरा क्र.

अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा ( हेक्टर में ) सर्वे नं.

सिंचित

कुल रकबा

असिंचित (2)

(1)

395

0.06

0.00

0.06

0.00

0.15

0.15 394

0.00

399

0.65

0.65

0.00

400

0.01

0.01

0.00

1.30

398

1.30 473

0.05

0.00

0.05 0.00

469

0.02

0.02 0.00

0.03

474

0.03 475

0.00

0.23 0.23

0.00

477

0.04

0.04

0.00

0.23

478

0.23

0.00

0.02

0.02 482

484

0.31

0.00

0.31 487

0.01

0.00

0.01

0.00

488

0.05

0.05 0.06

0.00

0.06 500/1

0.00

500/2

0.32

0.32

0.00

499/1

0.10

0.10 0.00

0.06

0.06 591

587

0.00

0.15

0.15

0.00

0.01

0.01 588

0.00

589

0.01

0.01

0.15

0.00

590/1

0.15

0.33

0.00

590/2

0.33

0.00

593

0.18

0.18 595

0.00

0.01

0.01

(2)

(1)

0.00

597

0.01 0.01

0.03

0.00

600

0.03

0.00

0.33 612

0.33

0.03

0.00

0.03 605/1

0.23

0.23 895

0.00

0.00

0.23 0.23

900

0.00

0.01 899/1

0.01

0.00

0.04 0.04

899/2

0.00

0.25

0.25 945

0.00

0.11 952

0.11

0.00

0.45 0.45

949

0.00

0.09 499/2

0.09

0.10 0.10

0.00

950

0.00

0.11

0.11 998

6.56

0.58

5.98

योग ..

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- इन्दौर दाहोद नई रेल्वे लाईन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा, प्लान का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा. ) एवं भू-अर्जन अधिकारी झाबुआ तथा उपमुख्य अभियंता पश्चिम रेल्वे निर्माण रतलाम के कार्यालय में किया जा सकता है .

प्र. क्र. 14-अ-82- वर्ष 2014-15. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन के उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में वर्णित प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- झाबुआ

(ख) तहसील- झाबुआ

(ग) ग्राम- नल्दीबडी

(घ) अर्जित रकबा 0.90 हेक्टेयर.

खसरा क्र.

अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा ( हेक्टर में ) सर्वे नं.

सिंचित

असिंचित कुल रकबा

(2)

(1)

2

0.00

0.90 0.90

0.90

0.00

0.90 योग ..

भाग 1 ]

883

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 मार्च 2016

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता हैं- इंदौर दाहोद नई रेल्वे लाईन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा, प्लान का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा. ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , झाबुआ तथा उपमुख्य अभियंता पश्चिम रेल्वे निर्माण , रतलाम के कार्यालय में किया जा सकता हैं .

प्र. क्र. 15 - अ-82-2014-15. चूंकि, राज्य शासन को इस बात कासमाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन के उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में वर्णित प्रयोजन के लिए आवश्यकता है: --

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-झाबुआ

(ख) तहसील- झाबुआ

(ग) ग्राम-कोटडा

(घ) अर्जित रकबा-9.77 हेक्टेयर.

खसरा क्र.

अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा ( हेक्टर में ) सर्वे नं.

सिंचित

असिंचित कुल रकबा

(2)

(1)

0.00

1.00

1.00 278

0.00

0.15

0.15 276

273/1

0.13

0.13 0.00

0.67

0.00

273/3

0.67 273/2

0.00

0.36

0.36 0.00

254

0.24

0.24

0.24 0.00

271

0.24

0.00

272

0.38

0.38

0.00

0.36

324

0.36 0.00

0.06

323

0.06 0.00

0.01

321

0.01 0.00

0.30

325

0.30 0.08

0.00

0.08 335

337

0.32

0.00

0.32 0.00

0.18

0.18

338

0.01

0.01 0.00

339

0.00

0.15

0.15 348

0.00

0.05

347

0.05

0.00

0.04

0.04 346

0.52

336

0.00

0.52

0.15

349/1

0.15 0.00

0.20

0.20 349/2

(2)

(1)

0.15 0.00

0.15

349/3

0.00

0.34

0.34 352/1

0.40 0.40

0.00

352/2

0.00

0.01

344

0.01

0.26

0.00

354

0.26

0.00

351

0.01

0.01

0.00

0.20 0.20

355

0.00

356

0.19 0.19

0.10 0.10

0.00

359

0.00

0.17 363

0.17

0.00

0.56 0.56

362

0.00

0.77

0.77 360

0.00

0.20

0.20 361

0.00

0.17 0.17

372

0.00

0.30 0.30

410

0.13

0.00

270

0.13

0.00

0.05

0.05 269

0.00

0.09

333

0.09

0.00

0.07 0.07

429

3.59

9.77 6.18

योग ..

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता हैं- इंदौर दाहोद नई रेल्वे लाईन हेतु .

(3 ) भूमि का नक्शा, प्लान का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा. ) एवं भू- अर्जन अधिकारी, झाबुआ तथा उपमुख्य अभियंता पश्चिम रेल्वे निर्माण , रतलाम के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 16- अ- 82-2014-15. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन , पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन के उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में वर्णित प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-झाबुआ

(ख) तहसील- झाबुआ 884

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 मार्च 2016

(ग) ग्राम-खेडी

(घ ) अर्जित रकबा-11.15 हेक्टेयर .

खसरा क्र.

अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा ( हेक्टर में ) सिंचित

सर्वे नं.

असिंचित कुल रकबा

(2)

(1)

0.00

0.26

0.26 1456

0.00

1455

0.24

0.24

0.00

0.50

0.50 1460/2

0.00

1454/1

0.06

0.06

0.00

0.30

0.30 1454/2

0.20

0.00

0.20 1461

0.30

0.00

1465/2

0.30 0.00

0.25

0.25 1464

0.00

0.50

0.50 1465/1

0.00

0.27

0.27 1449

0.00

0.06

1453

0.06 0.00

0.47

0.47 1467

0.00

1442

0.28

0.28 0.00

1444

0.35

0.35 0.00

0.20

0.20 1445

0.00

0.06 1443

0.06

0.00

0.08

1438

0.08

0.00

1436/1

0.82

0.82 0.00

0.65

1437

0.65

0.00

0.05

0.05 1436/2

0.24

0.00

1436/3

0.24

0.00

1503

0.19

0.19 0.09

0.00

1523

0.09

0.00

1524/1

0.12

0.12

0.00

0.12

1524/2

0.12 0.00

1501

0.28

0.28 0.14

0.00

1524/3

0.14

0.00

1524/4

0.12

0.12

0.00

0.21

0.21 1524/5

0.07

0.00

1528/1

0.07 0.04

0.00

1528/2

0.04

0.01

1531/4

0.00

0.01 0.00

0.04

0.04 1531/5

0.00

0.02

0.02 1531/6

0.00

0.01

0.01 1531/7

1525

0.00

0.34

0.34

1570

0.35 0.00

0.35

0.00

1571

0.32

0.32 0.00

1572

0.12

0.12 0.00

1573

0.33

0.33

(2)

(1)

0.51

0.00

0.51 1574

0.00

0.01

0.01 1579/1

0.18

0.18 0.00

1576

0.06

0.00

0.06 1579/6

0.15

0.00

0.15 1371

0.00

0.95 0.95

1586

0.00

0.09 1365/2

0.09

0.00

0.01

0.01 1463

0.00

0.01

1431/1

0.01

0.06

0.00

0.06 1431/2

0.00

0.02

0.02 1432/5

0.03 1414/2

0.00

0.03

0.01 0.00

0.01

1414/1

6.04

11.15 5.11

योग ..

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- इन्दौर दाहोद नई रेल्वे लाईन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा, प्लान का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा. ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , झाबुआ तथा उपमुख्य अभियंता पश्चिम रेल्वे निर्माण , रतलाम के कार्यालय में किया जा सकता है .

प्र. क्र. 17 - अ- 82 - वर्ष 2014-15. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन के उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में वर्णित प्रयोजन के लिए आवश्यकता हैं:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- झाबुआ

(ख ) तहसील- झाबुआ

(ग) ग्राम-पाचका नाका

( घ) अर्जित रकबा-2.71 हेक्टेयर.

अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा ( हेक्टर में )

असिंचित

खसरा क्र. सर्वे नं.

सिंचित

कुल रकबा

(2)

(1)

0.00

170

0.02

0.02

0.00

0.01

0.01 165

0.00

0.65

0.65 141

0.00

140/1

0.19

0.19 0.11

0.00

140/2

0.11

0.00

0.45 0.45

139

0.26 0.00

174

0.26

0.00

175

0.96

0.96 0.00

0.04 177

0.04 885

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 मार्च 2016

भासू 1 ]

(1)

(2)

168

0.00

0.02

0.02

2.71

1.96

योग .. 0.75

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता हैं- इंदौर दाहोद नई रेल्वे लाईन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा, प्लान का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा. ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , झाबुआ तथा उपमुख्य अभियंता पश्चिम रेल्वे निर्माण, रतलाम के कार्यालय में किया जा सकता हैं.

प्र. क्र. 18- अ-82-2014-15 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात कासमाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन के उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में वर्णित प्रयोजन के लिए आवश्यकता हैं :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-झाबुआ

(ख) तहसील- झाबुआ

(ग ) ग्राम- पिटोलखुर्द

(घ ) अर्जित रकबा-1.11 हेक्टेयर.

खसरा क्र.

अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा ( हेक्टर में) सर्वे नं.

सिंचित

असिंचित कुल रकबा (1)

(2)

0.00

302/2

0.31

0.31 0.20

0.20 319/1

0.00

0.02

0.00

319/2

0.02

0.00

318/1

0.39

0.39 318/2

0.18

0.00

0.18

0.01

312

0.01 योग .. 0.79

0.32

1.11 (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता हैं- इंदौर दाहोद नई रेल्वे लाईन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा, प्लान का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा. ) एवं भू-अर्जन अधिकारी, झाबुआ तथा उपमुख्य अभियंता पश्चिम रेल्वे निर्माण , रतलाम के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 19- अ-82-2014-15 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन के उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न भूमि की अनुसूची के पद (2 ) में वर्णित प्रयोजन के लिए आवश्यकता हैं :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-झाबुआ

(ख) तहसील-झाबुआ

(ग) ग्राम- बावड़ीबडी

(घ) अर्जित रकबा 3.09 हेक्टेयर.

अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा ( हेक्टर में ) सिंचित

खसरा क्र. सर्वे नं.

कुल रकबा

असिंचित (2)

(1)

0.00

1940/2

0.16

0.16

0.08

0.08 0.00

1936/1

0.00

0.02 1935

0.02

0.00

0.22 0.22

1931

0.03

0.03 0.00

1903

0.20

0.00

0.20

1901

0.00

0.03 0.03

1110/1

0.00

0.18 1110/2

0.18

0.06

0.00

0.06

1109

0.10

0.00

1108/2

0.10

0.16

0.16

0.00

1107

0.01 0.00

0.01

1111/4

0.16

0.00

0.16

0.00

0.14 1074

0.14

0.06

0.00

1106

0.06

0.00

0.43 1075

0.43

0.00

1077

0.16 0.16

0.03

0.00

1078

0.03

0.02

0.02 1079

0.00

1080

0.00

0.02

0.02

0.02

0.02 0.00

1081

0.00

0.23 1082

0.23

1083

0.00

0.02

0.02

0.01 1085

0.00

0.01

0.00

0.01

1076

0.01

0.03

0.00

0.03 898

0.19

0.19 0.00

419

430

0.03

0.00

0.03

0.00

0.06 0.06

480/1

0.03

0.03

481/1

0.00

0.06 0.00

0.06

482/1

0.07

0.07 0.00

469

0.00

0.06 478

0.06

1.34

3.09 योग .. 1.75

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता हैं- इंदौर दाहोद नई रेल्वे लाईन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा, प्लान का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा. ) एवं भू-अर्जन अधिकारी, झाबुआ तथा उपमुख्य अभियंता पश्चिम रेल्वे निर्माण , रतलाम के कार्यालय में किया जा सकता हैं.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अरूणा गुप्ता, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 25 March 2016. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2016-03-25.13.Ordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2016-03-25.13.Ordinary.