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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

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Published 01 April 2016

Type
Ordinary
Gazette no.
14
Part
1
Identifier
in.gazette.madhya.2016-04-01.14.Ordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

ध्य प्रदे श शास

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सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 14]

भोपाल , शुक्रवार, दिनांक 1 अप्रैल 2016- चैत्र 12, शक 1938

विषय-सूची

भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश, ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, ( 3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6 ) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.-स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं,

भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.

(2) सांख्यिकीय सूचनाएं,

( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, भाग 4.-( क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक,

(3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,

(ख) ( 1 ) अध्यादेश, ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद्के अधिनियम,

(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, (2 ) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 3 मार्च 2016

क्र. ई- 5-992- आयएएस- लीव-5- एक.- ( 1 ) श्री रवि डफरिया , आयएएस. , उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग को दिनांक 26 फरवरी से 3 मार्च 2016 तक, सात दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री रवि डफरिया को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री रवि डफरिया को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रदाय देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

887

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री रवि डफरिया अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अन्टोनी डिसा , मुख्य सचिव.

भोपाल, दिनांक 10 मार्च 2016

क्र. ई -5-826- आयएएस - लीव-5 - एक. श्रीमती जी.व्ही. रश्मि, आयएएस. , संचालक, हस्तशिल्प एवं हाथ करघा तथा प्रबंध संचालक, हस्तशिल्प एवं हाथ करघा विकास निगम को समसंख्यक आदेश दिनांक 4 फरवरी 2016 द्वारा दिनांक 18 अप्रैल से 7 मई 2016 तक, बीस दिन का एक्स- इंडिया अर्जित अवकाश दिनांक 14, 15, 16 एवं 17 अप्रैल 2016 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की भी अनुमति के साथ स्वीकृत किया गया है, एतद्वारा निरस्त किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, फजल मोहम्मद, अवर सचिव " कार्मिक".

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2016.

888

विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल , दिनांक 22 मार्च 2016

फा. क्र. 1-1-2002- इक्कीस- ब- ( एक) 1140.- राज्य शासन, उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 ( 1984 का सं. 66 ) की धारा 4 सपठित मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम, 2002 के नियम 3 के अन्तर्गत उच्चतर न्यायिक सेवा के निम्नलिखित न्यायिक अधिकारियों को एतद्वारा , उनके नाम के सम्मुख दर्शाये अनुसार उनके पदभार ग्रहण करने के दिनांक से, आगामी आदेश होने तक नियुक्त करता है: -

क्र.

नाम

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 अप्रैल 2016

दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090- 920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला छतरपुर ( मध्यप्रदेश ) है. उसकी जन्मतिथि 15 जनवरी 1991 है.

नवीन पदस्थापना

(3) (1)

(2)

1 श्री गुणवंत सिंह सलुजा, अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, उज्जैन.

प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय, ग्वालियर, श्रीमती मीना सिंह के स्थान पर.

प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय , रतलाम श्री सुरेश चन्द्रपाल के स्थान पर.

2 श्री भारत सिंह ओहरिया, विशेष न्यायाधीश (एस.सी. /एस.टी. ) अ.नि. एक्ट, दतिया.

प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय , गुना के रिक्त स्थान पर.

3 श्री राजीव कुमार श्रीवास्तव , (जूनि. ) , विशेष न्यायाधीश, (एस.सी. /एस.टी. ) अ.नि. एक्ट, छिन्दवाड़ा.

उक्त अधिकारियों को देय वेतन तथा भत्ते का निर्धारण मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम , 2002 के नियम 3 के अन्तर्गत होगा.

भोपाल, दिनांक 24 मार्च 2016

फा. क्र. 3 (बी ) 02-2014- इक्कीस- ब( एक) .-( मेरिट क्र. 49 ) , राज्य शासन, सुश्री प्रियंका बुन्देला पिता श्री बहादुर सिंह बुन्देला को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश , वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के फा. क्र. 3 (ए) 02-2016-1180- इक्कीस- ब( एक) .- उच्चतर न्यायिक सेवा के सदस्य श्री जगदीश बाहेती , तत्कालीन जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर ( वर्तमान पदस्थापना प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , सिंगरौली ) के विरुद्ध संस्थित विभागीय जांच के निष्कर्षों के आधार पर उनके विरुद्ध गंभीर कदाचरण के आरोप प्रमाणित पाये जाने पर उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश द्वारा फुलकोर्ट मीटिंग (by circulation ) दिनांक 21 मार्च 2016 में पारित प्रस्ताव द्वारा उच्च न्यायिक अधिकारी को सेवा से पदच्युत ( Dismissal from service ) किये जाने की अनुशंसा की गई है .

उक्त न्यायिक अधिकारी के सेवा अभिलेख तथा समस्त सामग्री पर विचार करने के उपरान्त उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश की अनुशंसा से सहमत होते हुए राज्य शासन ने यह निर्णय लिया है कि श्री जगदीश बाहेती, तत्कालीन जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर (वर्तमान पदस्थापना प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, सिंगरौली ) को सेवा से पदच्युत ( Dismissal from service ) किया जाए.

अतः मध्यप्रदेश सिविल सेवा ( वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) , नियम 1966 के नियम 10 के उपनियम ( ix ) के अन्तर्गत दीर्घ शास्ति अधिरोपित करते हुए, एतद्वारा, राज्य शासन श्री जगदीश बाहेती, तत्कालीन जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर ( वर्तमान पदस्थापना प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, सिंगरौली ) को तत्काल प्रभाव से सेवा से पदच्युत ( Dismissal from service ) करता है.

फा. क्र. 17 ( ई ) 81-2005- इक्कीस -ब( एक) .- राज्य शासन, लोकायुक्त संगठन, मध्यप्रदेश भोपाल में विधिक सलाहकार के पद पर प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ उच्च न्यायिक सेवा की अधिकारी श्रीमती रश्मिअग्रवाल की सेवाएं, एतद्वारा सामान्य प्रशासन विभाग , मध्यप्रदेश शासन से वापस लेकर मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय , जबलपुर को सौंपता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

विरेन्दर सिंह , प्रमुख सचिव.

889

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 अप्रैल 2016

भाग 1 ]

राजस्व विभाग

कार्यालय , कलेक्टर, जिला खण्डवा एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खण्डवा, दिनांक 10 मार्च 2016

क्र. 29-2016- एलए/3253 .- कार्यपालन अभियंता ( सिविल ) फेस- दो , ( 2-660 मेगा ) विद्युत् परियोजना दोंगालिया जिला खण्डवा द्वारा पत्र क्रमांक/काअसि/दो/ श्री सिंगाजी/408 , दिनांक 25 फरवरी 2016 द्वारा जिला खण्डवा की तहसील पुनासा के ग्राम दोंगालिया में स्थापित ( 660 × 2 ) मेगावाट की वृहद ताप विद्युत् परियोजना की भू- अर्जन निति अनुसार जिनकी 60 प्रतिशत से अधिक गई है उनकी सम्पूर्ण भूमि का अधिग्रहण किया जाना है. सिंगाजी ताप विद्युत् हेतु अधिग्रहित अथवा उपयोग की जाने वाली भूमि के संबंध में भूमि-अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्र. 30 सन् 2013 ) के अध्याय-2 ( अ ) धारा -4 के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान करने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया है.

उक्त प्रस्ताव का अध्ययन करने के पश्चात् प्रस्तावित योजना पूर्णतः लोकहित से संबंधित होने के कारण मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग , मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ 16-15( 1 )/2014- सात-2ए, दिनांक 29 सितम्बर 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, डॉ. एम. के. अग्रवाल, कलेक्टर, जिला खण्डवा एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, विधि एवं विधायी कार्य मंत्रालय , भारत शासन के संशोधित अध्यादेश क्रमांक 9/2014 के बिन्दु 10 - ए अनुसार लोकहित को दृष्टिगत रखते हुए प्रस्तावित लोक परियोजना के निम्नांकित क्षेत्र को अधिनियम के अध्याय-2 ( अ ) धारा -4 में वर्णित सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान करता हूं :-

अ.क्र.

तहसील प.ह.नं.

जिला

ग्राम का नाम भूखंड क्रमांक निर्मित रकबा ( वर्गमीटर में ) सार्वजनिक प्रयोजन

प्रस्तावित अनुमानित

क्षेत्रफल

(वर्गमीटर में)

(2) (3)

(1)

(4)

(5) (6) 1 खण्डवा

बिजोरामाफी 551 टप्पा-मूंदी 55 तहसील-

पुनासा.

योग..

(9) (7)

(8)

( 1 ) पक्का मकान 74.90 व.मी. श्री सिंगाजी ताप 501.66

(2) शौचालय 4.50 व.मी. विद्युत्. परियोजना

कीनिति अनुसार (3 ) बाउंड्रीवाल 55.7मी. x 2.3 मी. ऊंचाई.

परियोजना हेतु

सम्पूर्ण भूमि 501.66 ( 1) पक्का मकान 115.0 व.मी.

अधिग्रहण किये

जाने के (2) बरामदा 27.00 व.मी.

फलस्वरूप (3 ) बाउंड्रीवाल 7.9 मी. x

07 1.6 मी. ऊंचाई.

शेष भूमि अर्जिन

बाबत्.

501.66

421 (1 ) पक्का मकान 231.30 व.मी.

(2) टीनशेड 132.240 व.मी.

(3) टीनशेड 16.34 व.मी.

420 501.66 ( 1 ) पक्का मकान 78.11 व.मी.

(2) मकान 208.38 व.मी.

(3 ) अस्थायी टीन शेड 105.78

व.मी. ( 4 ) टीन शेड 75.50 व.मी.

2006.64 वर्गमीटर

1069.05 व.मी. तथा बाउंड्रीवाल 63.6 मीटर

नोट :-1 . उपरोक्त प्रस्तावित भूमि के क्षेत्रफल में कमी अथवा वृद्धि संभावित है .

2. उक्त भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी , पुनासा एवं कार्यपालन अभियंता श्री सिंगाजी थर्मल पावर, दोंगालिया के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है .

890

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 अप्रैल 2016

नस्ती क्र. 29-2016- एलए- भू- अर्जन- 2016-3256.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, खाने (6 ) में उसके सम्मुख दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है , अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार अनुसूची ( 2 ) में दर्शित भूमि के ब्यौरों से संबंधित व्यक्तियों को इस आश्य की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची ( 1 ) के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.

प्रस्तावित वृहद ताप विद्युत् परियोजना की प्रकृति लोकहित के अन्तर्गत सार्वजनिक प्रयोजन की है. अधिनियम के अध्याय -2( अ) की धारा 4 सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट से छूट प्रदान की गयी है . जिसका प्रकाशन पृथक् से किया गया है इस कारण से धारा- 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के प्रकाशन की आवश्यकता नहीं है:-

अनुसूची ( 1 )

जिला तहसील नगर/ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा -12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

अर्जित की जाने वाली भूमि

का कुल क्षेत्रफल

(हे.मे.)

(4)

(5)

(6) (1) खण्डवा

(3) बिजोरामाफी 1. चार प्लाट-2006.64 वर्गमीटर कार्यपालन अभियंता श्री सिंगाजी थर्मल

2. 04 टीनशेड कुल क्षेत्रफल-

श्री सिंगाजी थर्मल पावर की परियोजना हेतु .

1069.05.

(2) टप्पा-मूंदी तहसील- पुनासा.

पावर दोंगालिया जिला खंडवा.

3. बाउंड्रीवाल-63.6

अनुसूची (2)

परियोजना क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम-बिजोरामाफी की प्रभावित भूमि का विवरण

अ.क्र. जिला तहसील प.ह.नं. ग्राम का नाम

निर्मित रकबा वर्गमीटर में सार्वजनिक प्रयोजन

भूखंड क्रमांक

प्रस्तावित अनुमानित

क्षेत्रफल

(वर्गमीटर में)

(2) (3) (4)

(6)

(7)

(9)

(8)

(1)

(5)

बिजोरामाफी 551

1 खण्डवा

( 1 ) पक्का मकान 74.90 व.मी. श्री सिंगाजी ताप

501.66

टप्पा-मूंदी 55

तहसील-

(2) शौचालय 4.50 व.मी. विद्युत्. परियोजना पुनासा.

कीनिति अनुसार

( 3 ) बाउंड्रीवाल 55.7मी . x 2.3 मी. ऊंचाई.

07

501.66

परियोजना हेतु सम्पूर्ण भूमि

( 1 ) पक्का मकान 115.0 व.मी.

अधिग्रहण किये

जाने के

(2) बरामदा 27.00 व.मी.

(3 ) बाउंड्रीवाल 7.9 मी. x 1.6 मी. ऊंचाई.

फलस्वरूप शेष भूमि अर्जिन बाबत्.

421 501.66 ( 1 ) पक्का मकान 231.30 व.मी.

(2) टीनशेड 132.240 व.मी.

(3) टीनशेड 16.34 व.मी.

420 501.66 ( 1 ) पक्का मकान 78.11 व.मी.

(2) मकान 208.38 व.मी.

(3) अस्थायी टीनशेड 105.78

व.मी. (4 ) टीन शेड

75.50 व.मी.

योग.. 2006.64 वर्गमीटर

1069.05 व.मी. तथा बाउंड्रीवाल 63.6 मीटर

नोट : - 1. भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी, पुनासा एवं कार्यपालन अभियंता श्री सिंगाजी थर्मल पावर, दोंगालिया के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम. के. अग्रवाल, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

891

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 अप्रैल 2016

भाग 1 ]

कार्यालय , कलेक्टर, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 15 मार्च 2016

क्र. 11.- मध्यप्रदेश , भू- राजस्व संहिता, 1959 ( संख्या 20, 1959 ) की धारा 2 ( 1 ) की उपधारा ( य -5 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा नीचे दर्शाए अनुसूची में स्तम्भ ( 1 ) में वर्णित भूमि के भाग को स्तम्भ ( 2 ) में दर्शित नाम से तहसील सेमरिया , जिला रीवा के अन्तर्गत राजस्व ग्राम घोषित किया जाता है:-

अनुसूची

भू- भाग का विवरण ( मूल ग्राम का नाम व पटवारी हल्का नम्बर एवं इसके पृथक् किया गया क्षेत्रफल )

(1)

प.ह.नं.

क्र. राजस्व मूल ग्राम का नाम

मूल ग्राम से पृथक किया क्षेत्रफल ( हेक्टर में ) (1) (2)

(3)

(4)

02

रगौली

255.929 1

राजस्व ग्राम का नाम एवं पटवारी हल्का नम्बर (2)

प.ह.नं.

नवीन ग्राम का नाम

क्र.

(6)

(7) (5)

1

02

खपटिहा

क्र. 09.- मध्यप्रदेश, भू- राजस्व संहिता, 1959 ( संख्या 20, 1959 ) की धारा 2 ( 1 ) की उपधारा ( य-5 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा नीचे दर्शाए अनुसूची में स्तम्भ ( 1 ) में वर्णित भूमि के भाग को स्तम्भ ( 2 ) में दर्शित नाम से तहसील मऊगंज, जिला रीवा के अन्तर्गत राजस्व ग्राम घोषित किया जाता है:-

अनुसूची

भू- भाग का विवरण ( मूल ग्राम का नाम व पटवारी हल्का नम्बर एवं इसके पृथक् किया गया क्षेत्रफल )

(1)

प.ह.नं.

क्र. राजस्व मूल ग्राम का नाम

मूल ग्राम से पृथक किया क्षेत्रफल (हेक्टर में ) (1) (2)

(3)

(4) रकरी

46

428.597 1

राजस्व ग्राम का नाम एवं पटवारी हल्का नम्बर (2)

क्र.

नवीन ग्राम का नाम

प.ह.नं.

(6)

(7) (5)

46 1

पचपहरा

क्र. 10.- मध्यप्रदेश, भू- राजस्व संहिता, 1959 ( संख्या 20, 1959 ) की धारा 2 ( 1 ) की उपधारा ( य-5 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा नीचे दर्शाए अनुसूची में स्तम्भ ( 1 ) में वर्णित भूमि के भाग को स्तम्भ ( 2 ) में दर्शित नाम से तहसील मनगवां, जिला रीवा के अन्तर्गत राजस्व ग्राम घोषित किया जाता है:-

अनुसूची

भू- भाग का विवरण ( मूल ग्राम का नाम व पटवारी हल्का नम्बर एवं इसके पृथक् किया गया क्षेत्रफल)

(1)

प.ह.नं.

क्र. राजस्व मूल ग्राम का नाम

मूल ग्राम से पृथक किया क्षेत्रफल ( हेक्टर में) (1) (2)

(3)

(4) 1

189.430

49

रघुराजगढ़

राजस्व ग्राम का नाम एवं पटवारी हल्का नम्बर (2)

प.ह.नं.

नवीन ग्राम का नाम

क्र.

(7)

(6)

(5)

49 1

अटारी

राहुल जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

892

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 अप्रैल 2016

[ भाग 1 कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

( संशोधित सार्वजनिक सूचना )

छिन्दवाड़ा, दिनांक 16 मार्च 2016

रा. प्र. क्र. - 05- अ- 82-2015-2016 - भू-अर्जन-2016 .- मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग , मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल का आदेश क्रमांक एफ-12-2-2014- सात- शा. 2 ए, भोपाल, दिनांक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी " आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति" (Consent Land Purchase Policy ) के तहत बुचनई जलाशय के अन्तर्गत बांध निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि क्रय किये जाने हेतु मध्यप्रदेश शासन , जल संसाधन विभाग के पक्ष में क्रय किया जाना प्रस्तावित है . उक्त अनुसूची में दर्शाये गये कृषकों की निजी भूमि से सम्बन्धित कृषकों को प्रारूप " क " में सूचना दी जाकर उनसे प्रारूप " ख " में सहमति ले ली गई है .

इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन में बुचनई जलाशय के अन्तर्गत बांध निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची भूमि का वर्णन

जिला

नगर/ग्राम

तहसील

खसरा

योजना जिसके क्रय किये

क्रय की जाने

नम्बर

वाली प्रस्तावित

जाने वाला लिये भूमि क्रय

की जाना प्रस्तावित

भूमि के भूमि

रकबा

स्वामी का नाम

एवं पता (1)

(3)

(2)

(4) छिन्दवाड़ा मोहखेड ग्राम - भाजीपानीखुर्द 1.

प्रस्तावित है (हेक्टेयर में)

(7)

(5)

(6)

0.222

141/2

बुचनई जलाशय के

विनोद पिता सहसराम

ब. न.-428

पवार निवासी ग्राम-

प. ह. नं. -38

कामठी, भूमिस्वामी.

रा. नि. मं.-

सांवरी.

142

0.032 अन्तर्गत बांध निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये. 145/3

0.150

2. जागो , माधो, जगन पिता

145/4

0.048

तुलसीराम, अंबा विधवा

तुलसीराम पवार निवासी

ग्राम कामठी, भूमि स्वामी.

0.072

156/1

3. देवाराम पिता रामाजी

पवार निवासी ग्राम-कामठी, भूमिस्वामी.

4. सिरपत पिता रामाजी पवार निवासी ग्राम - कामठी, भूमि स्वामी.

0.020

158/7

कुल योग .. 0.544

( 2 ) उपरोक्त अनुसूची में दर्शाई गई भूमि के संबंध में किसी जनसामान्य को भूमि अथवा भूमि के स्वत्व एवं प्रस्तावित भूमि के भूभाग पर स्थित सम्पत्तियों के संबंध में कोई आक्षेप/ आपत्ति है तो वह जारी दिनांक के 15 दिवस के भीतर लिखित रूप में स्वयं अथवा अभिभाषक के माध्यम से न्यायालय कलेक्टर छिन्दवाड़ा के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, महेशचन्द्र चौधरी , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

893

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 अप्रैल 2016

भाग 1 ]

कार्यालय, कलेक्टर, जिला मन्दसौर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

मन्दसौर, दिनांक 21 मार्च 2016

प्रारंभिक सूचना

[ अंतर्गत धारा -11 भूमि-अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम का

2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) ]

क्र. 884- रीडर- 2016-प्र.क्र. 15- अ- 82-15-16.- चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग की आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति अधिसूचना दिनांक 12 नवम्बर 2014 एवं राजपत्र दिनांक 14 नवम्बर 2014 के अन्तर्गत राज्य सरकार के विभिन्न विभागों एवं उपक्रमों की सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निर्माण की जाने वाली अधोसंरचनाओं के लिये समय - समय पर निजी भूमि की आवश्यकता पड़ती है. इस नीति के अन्तर्गत राज्य शासन के विभाग/उपक्रम कार्यपालन यंत्री, गांधीसागर बांध संभाग गांधीसागर की भानपुरा बांयी तट नहर योजना के लिये ग्राम कैथुली तहसील भानपुरा जिला मंदसौर की निजी भूमि की आवश्यकता है. इसका विवरण निम्नानुसार है तथा इसके भूमि स्वामी / भूमि स्वामियों के द्वारा नीति की कंडिका 10 के अन्तर्गत अर्जन हेतु निर्धारित प्रारूप " ख " में सहमति मुझे प्रस्तुत कर दी गई है.

क्रय नीति की आपसी सहमति से भूमि क्रय कण्डिका 11 ( 1 ) के अन्तर्गत सर्वसाधारण की सूचना के लिये यह सूचना जारी की जाती है कि नीति के अन्तर्गत अर्जित की जा रही भूमि एवं विभाग के पक्ष में क्रय किये जाने पर विचार किया जा रहा है . यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो वह सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में अपनी आपत्ति अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में अवकाश के दिनों को छोड़कर कार्यालयीन समय में आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है. नियत अवधि के पश्चात् प्राप्त होने वाली आपत्तियों को ना तो स्वीकार किया जावेगा और न ही उन पर किसी प्रकार का विचार किया जावेगा.

अर्जन की जाने वाली भूमि का विवरण

जिला- मंदसौर, तहसील भानपुरा, ग्राम- कैथुली, क्षेत्रफल रकबा 13.565 हे .

अनुसूची ( 1 )

स.क्र.

विवरण

(1)

(2)

1

कैथुली

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे. )

असिंचित (4)

सिंचित (3)

कुल (5)

13.565

0.000

13.565

0.000

13.565

योग 13.565

अनुसूची ( 2 )

भानपुरा नहर परियोजना यूनिट- II

स.क्र. प्रभावित कृषक का नाम

खसरा नम्बर (1)

(2)

(3) 1

706 शकिलाबानो पति नौशाद अली निलगर मुसलमान नि. राववतभाटा.

2

709 शरद कुमार पिता ओमप्रकाश

718 महाजन नि. रामगंजमंडी.

721/1 प्रभावित भूमि

कुल भूमि का रकबा

कुल (7)

सिंचित (5)

असिंचित (6)

(4)

0.110

0.000

1.214

0.110

0.000

0.225

0.225

0.777

3.269

0.000

0.125

0.125

0.000

0.295

0.295

2.023 894

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 अप्रैल 2016

(2)

(3)

(4) (1)

721/2

1.761

3 भगवानसिंह पिता देवीसिंह राजपुत नि. ग्राम.

722/2/1

0.762

4 बिहारी पिता कनीराम बंजारा नि. ग्राम.

5

1.619

723/3

724/2/2

1.750

अनुपसिंह ललीतसिंह बजरंगलाल पिता मदनसिंह राजपुत नि. ग्राम.

6

724/2/1/1

0.984

नौदियानबाई पति नारायणसिंह राजपुत.

725/2/2 7

1.624

नारायणसिंह पिता कानसिंह राजपुत

725/2/1

0.500

8

725/1/2

0.400

साबुबाई पति धन्ना बंजारा नि. गुलाबनगर.

1.600

693/3 9 रमेश पिता धन्नाजी बंजारा नि. गुलाबनगर.

693/1/2 10

0.405

मांगीलाल पिता भुवाना बंजारा नि. ग्राम.

1.011

688/2 11 राधेश्याम पिता कालुराम पाटीदार नि. आमझरी.

2.024

12

688/1 श्रवण पिता धन्ना सिंधी नि. ग्राम

13

3.238

689/1 तारा प्रताप बालु पिता जगसी बुरीबाई बेवा जगसी सिन्धी नि. आमझरी.

14

0.809

689/2 पुरीलाल पिता वजेसिंह सिन्धी नि. गुलाबनगर.

3.907

15

682/1 अन्नीबाई बेवा ईसारा चन्दा पिता ईसारा लीलाबाई बेवा वजेसिंह परथी पिता वजेसिंह सिन्धी नि. गुलाबनगर.

16

4.002

681/1 हुकुम केशर दयाराम श्रीराम उत्तम छगन पिता गंगाराम व पाउबाई बो गंगाराम नि. गुलाबनगर.

(7)

(6)

(5)

0.215

0.215

0.000

0.000

0.135

0.135

0.320

0.320

0.000

0.375

0.000

0.375

0.085

0.085

0.000

0.310

0.000

0.310

0.165

0.000

0.165

0.000

0.125

0.125

0.029

0.029

0.000

0.105

0.000

0.105

0.000

0.190

0.190

0.000

0.180

0.180

0.000

0.225

0.225

0.175

0.000

0.175

0.215

0.215

0.000

0.000

0.380

0.380 भाग 1 ]

895

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 अप्रैल 2016

(1)

(2)

(3)

(4)

17

742/2 जसवंतसिंह पिता पुरीलाल सिन्धी नि. गुलाबनगर.

18

751/6 रेवासिंह पिता किशनलाल सिन्धी नि. गुलाबनगर.

19

746/1 छोगासिंह बाबुसिंह हरिसिंह दोलतसिंह हेमराज डालुसिंह गोवर्धनसिंह कालुसिंह पिता भीमसिंह सिन्धी नि. गुलाबनगर.

756 20 नाहरसिंह नारायणसिंह खुमानसिंह मनोहरसिंह पिता भेरूसिंह व सरसकुंवरबाई बेवा भेरूसिंह सज्जनसिंह पिता अर्जुनसिंह राजपुत नि. ग्राम.

21

754 नाहरसिंह, नारायणसिंह खुमानसिंह मनोहरसिंह पिता भेरूसिंह पद्मबाई पिता भेरूसिंह व सरसकुंवर बाई बेवा भेरूसिंह सज्जनसिंह पिता अर्जुनसिंह राजपुत.

22

664 सज्जनबाई पिता काना अहिर नि. ग्राम.

23

665 शंकरसिंह पिता नाहरसिंह राजपुत निवासी ग्राम.

24

662 हिरालाल , हरलाल, ग्यारसीबाई , कंवरबाई पिता उदा गुर्जर नि. भानपुरा.

25

798/1 विरेन्द्र कुमार, सुरेश कुमार पंकज कुमार पिता रमेशचन्द्र व सुमित्राबाई बेवा रमेशचन्द्र ब्राहमण नि. ग्राम.

26

798/2

803 राजेन्द्र कुमार दिलीप कुमार पिता रतनलाल अहिर नि. ग्राम.

804 27 सत्यनारायण पिता रामरतन ब्राहमण नि. ग्राम.

28

805 शोभाराम पिता गोकुल प्रसाद ब्राहमण नि. ग्राम.

(7)

(5)

(6)

0.000

1.518

0.045

0.045

0.255

0.000

0.255

0.823

0.165

0.000

1.823

0.165

0.000

0.275

4.642

0.275

0.721

0.255

0.000

0.255

0.000

0.275

0.139

0.139

0.012

0.000

0.235

0.012

0.160

0.000

0.874

0.160

0.100

0.000

1.570

0.100

0.180

0.000

0.890

0.180

0.000

0.150

0.571

0.150

0.000

0.155

0.155

0.567

0.160

2.424

0.160

0.000 896

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 अप्रैल 2016

(2)

(4)

(1)

(3)

652 29 नन्दकिशोर उर्मिला पिता उमाशंकर ब्राहमण नि. नावली.

30

657 भंवरलाल पिता नाथु अहिर नि. ग्राम.

656 31 पवन कुमार पिता तेजकरण अ.पा.क. माता चन्दाबाई बेवा तेजकरण नरेन्द्र कुमार पिता बालमुकुन्द ब्राहमण नि.ग्राम.

32

598 कान्ताबाई बेवा माणकचंद प्रकाशचन्द्र कुशालचन्द्र पिता माणकचंद महाजन नि. ग्राम.

603 33 देवीलाल श्यामलाल पिता

605

604 मांगीलाल कालीबाई बेवा मांगीलाल गुर्जर नि. ग्राम.

558 34 धापुबाई बेवा मांगीलाल जीवराम सत्यनारायण शकुन्तलाबाई उषाबाई, संतोषबाई विद्याबाई बबीताबाई पिता मांगीलाल ब्राहमण नि. ग्राम.

35

557/1 कालुराम पिता भेरूलाल गुर्जर नि. ग्राम.

36

499 गीताबाई - दुलीचंद ब्राहमण नि. ग्राम.

500 37

505 ओमप्रकाश श्यामसुन्दर पिता रतनलाल महाजन नि. ग्राम.

502 38 श्यामसुन्दर ओमप्रकाश पिता रतनलाल कपुरीबाई पति रतनलाल एवं प्रवर पिता श्यामसुन्दर ना.बा. सर श्यामसुन्दर विकास पिता ओमप्रकाश महाजन नि. ग्राम.

504 39 शरीफ खाँ पिता बाबुखां मुसलमान नि. ग्राम.

(6)

(7)

(5)

0.000

0.038

0.038

0.057

0.255

0.000

0.821

0.255

0.120

0.000

0.120

0.785

0.000

0.115

0.115

0.987

0.000

0.215

0.466

0.215

0.219

0.070

0.000

0.070

0.077

0.000

0.027

0.027

0.000

0.250

0.777

0.250

0.051

0.364

0.051

0.000

0.000

0.010

0.150

0.010

0.140

0.206

0.000

0.140

0.012

0.275

0.012

0.150

0.150

0.000

0.486

0.000

0.502

0.185

0.185 भाग 1 ]

897

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 अप्रैल 2016

(2)

(3) (1)

(4)

507 40

0.239

रामप्रसाद पिता किशनलाल ब्राहमण नि. ग्राम.

41

508

0.146

कान्तीबाई बेवा माणकचंद दीपचन्द प्रकाशचन्द्र कुशालचन्द्र पिता माणकचंद महाजन नि.ग्राम.

42

509

0.709

सज्जनबाई पिता काना अहिर नि. ग्राम.

43

510

0.575

वरदीबाई पिता ओकार अहिर नि. ग्राम.

511/2

0.028

44 राजेन्द्रसिंह पिता मानसिंह राजपुत नि. ग्राम.

512

0.372

45 बालमुकन्द पिता किशन ब्राहमण नि. ग्राम.

46

488

0.417

सत्यनारायण पिता मांगीलाल ब्राम्हण

47

485/2

0.804

अमीनउद्दीन पिता फकीरमोहम्मद मुसलमान नि. ग्राम.

48

2.000

435/2/6 देवीलाल पिता बच्छू व रामकन्याबाई पति देवीलाल चमार नि. ग्राम.

435/8 49

1.000

नाथु पिता मोती चमार नि. भगवानपुरा.

50

0.614

435/2/10 रतनलाल पिता तुलसीराम रुद्रवाल जाति तम्बोली नि. भानपुरा.

51

442/2

0.523

परसराम जीवा बापु मुलचंद कजोड़ी पिता प्रेमा बंजारा नि. ग्राम.

52

442/1

0.322

415

1.072

470/1/1

0.405

परसराम जीवा बापु मुलचंद कजोड़ी पिता प्रेमा बंजारा नि. ग्राम.

(6)

(5)

(7)

0.105

0.000

0.105

0.043

0.000

0.043

0.080

0.080

0.000

0.215

0.000

0.215

0.015

0.015

0.000

0.075

0.000

0.075

0.140

0.000

0.140

0.024

0.000

0.024

0.000

0.010

0.010

0.310

0.310

0.000

0.215

0.000

0.215

0.165

0.000

0.165

0.000

0.055

0.055

0.205

0.000

0.205

0.100

0.100

0.000 898

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 अप्रैल 2016

(1)

(2)

(3)

(4)

53

447/2 मांगीलाल नन्दलाल पिता गब्बा बंजारा नि. भगवानपुरा.

54

447/1 सत्यनारायण बंशीलाल सतीश मंजुलाबाई संजुकुमारी पिता पुरुषोत्तम ब्राहमण.

55

751/5 पुरीलाल पिता किशनलाल सिन्धी नि. ग्राम.

56

2/6 आशु पिता दुर्गा बंजारा चमार

57

2/8 घासी पिता दुर्गा बंजारा चमार

58

2/9 गणपत पिता परसा बंजारा चमार

59

2/10 मांगीलाल नन्दलाल पिता गब्बा बंजारा चमार.

60

2/11 जगन्नाथ धन्नालाल बद्रीनाथ दुलीचंद सुरज जमनाबाई लीलाबाई पिता पन्ना बंजारा चमार नि. भगवानपुरा.

2/12 61 कनीराम लालु जग्गु पिता देवा व राजु द.पु. लक्ष्मण बंजारा चमार.

62

2/13 श्यामलाल बंशीलाल पिता डूंगा मथुरीबाई बेवा डुगा बंजारा चमार.

63 अमरा पिता प्रेमा बंजारा चमार

2/14

2/5 64 रुघनाथ पिता मानसिंह बंजारा चमार.

65

2/4 बगदीराम सोलाल पिता नारायण बंजारा चमार नि. भगवानपुरा.

2/3 66 पुरीलाल कमलीबाई पिता रामा व घीसीबाई बेवा रामा बंजारा चमार.

2/2 67 घासी पिता नवल बंजारा चमार

(6)

(7)

(5)

0.000

0.724

0.210

0.210

0.724

0.000

0.185

0.185

0.000

0.015

0.823

0.015

0.000

0.220

1.011

0.220

0.125

0.000

0.125

1.411

0.000

0.100

0.786

0.100

0.000

0.065

0.065

0.809

2.000

0.127

0.000

0.127

2.000

0.000

0.115

0.115

0.135

0.000

2.000

0.135

0.000

0.105

0.105

2.000

0.000

0.155

0.990

0.155

0.000

0.150

0.150

2.000

0.210

2.000

0.000

0.210

0.097

0.000

0.097

0.381 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 अप्रैल 2016

(1)

(2)

(4)

(3)

13/2/2

0.757

68 घनश्याम रामदयाल गोकुलबाई शारदाबाई पिता काना व बुलाकबाई बेवा काना धाकड़ नि. ग्राम.

2/1/6

1.000

69 सेवा पिता चतरा जानीबाई पति सेवा बंजारा चमार.

12/2

0.678

70 पीरू पिता नारायण बंजारा चमार

71

12/1

0.678

सजनबाई पति पीरुलाल बंजारा चमार.

72

11

0.316

0.344

10मिन 2 प्रकाश श्यामलाल प्रेमचंद नाथुराम पिता जीवा व खेमीबाई बेवा जीवा बंजारा चमार.

5 73

0.162

प्रकाश पिता जीवा बंजारा चमार नि. ग्राम.

74

2/1/2

1.000

प्रभुलाल पिता छोगा व सोरमबाई पति प्रभुलाल भील नि. ग्राम.

75

2/1/2

1.214

बाबुलाल पिता नन्दलाल व सीताबाई पति बाबुलाल भील नि. ग्राम.

0.400

76

2/1/7/2 धुरीलाल पिता भेरूलाल बंजारा चमार नि. भगवानपुरा.

77

0.400

2/1/7/1 जगदीश पिता भेरूलाल बंजारा चमार नि. भगवानपुरा.

78

1.352

13/2/1/2 राधेश्याम पिता मांगीलाल व द्रोपतीबाई पति राधेश्याम चमार नि. भगवानपुरा.

79

744

0.660

सुहागबाई पति कन्हैयालाल चमार नि. ग्राम.

80

1.600

नन्दलाल पिता जयसिंह व खेमीबाई 2/15 बेवा जयसिंह बंजारा चमार.

0.405

81

2/7 मांगीलाल पीरु पिता नारायण बंजारा चमार.

योग .. 96.635

899

(7)

(6)

(5)

0.067

0.000

0.067

0.000

0.240

0.240

0.000

0.235

0.235

0.000

0.172

0.172

0.000

0.160

0.160

0.000

0.110

0.110

0.005

0.000

0.005

0.000

0.100

0.100

0.100

0.000

0.100

0.375

0.000

0.375

0.033

0.000

0.033

0.127

0.000

0.127

0.000

0.140

0.140

0.185

0.185

0.000

0.072

0.000

0.072

13.565

0.000

13.565

नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी , उपखण्ड गरोठ के कार्यालय में किया जा सकता है.

900

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 अप्रैल 2016

[ भाग 1 [ अंतर्गत धारा -11 भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम का

2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) ]

क्र. 882-रीडर- 2016- प्र.क्र. 07- अ-82-15-16 .- चूंकि, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग की आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति अधिसूचना दिनांक 12 नवम्बर 2014 एवं राजपत्र दिनांक 14 नवम्बर 2014 के अन्तर्गत राज्य सरकार के विभिन्न विभागों एवं उपक्रमों की सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निर्माण कीं जाने वाली अधोसंरचनाओं के लिये समय- समय पर निजी भूमि की आवश्यकता पड़ती है. इस नीति के अन्तर्गत राज्य शासन के विभाग उपक्रम कार्यपालन यंत्री, गांधीसागर बांध संभाग गांधीसागर की भानपुरा बांयी तट नहर योजना के लिये ग्राम नीमथुर तहसील भानपुरा जिला मन्दसौर की निजी भूमि की आवश्यकता है. इसका विवरण निम्नानुसार है तथा इसके भूमि स्वामी/ भूमि स्वामियों के द्वारा नीति की कंडिका 10 के अन्तर्गत अर्जन हेतु निर्धारित प्रारूप " ख " में सहमति मुझे प्रस्तुत कर दी गई है.

क्रय नीति की आपसी सहमति से भूमि क्रय कण्डिका 11 ( 1 ) के अन्तर्गत सर्वसाधारण की सूचना के लिये यह सूचना जारी की जाती है कि नीति के अन्तर्गत अर्जित की जा रही भूमि एवं विभाग के पक्ष में क्रय किये जाने पर विचार किया जा रहा है. यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो वह सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में अपनी आपत्ति अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में अवकाश के दिनों को छोड़कर कार्यालयीन समय में आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है. नियत अवधि के पश्चात् प्राप्त होने वाली आपत्तियों को ना तो स्वीकार किया जावेगा और न ही उन पर किसी प्रकार का विचार किया जावेगाः-

अर्जन की जाने वाली भूमि का विवरण

जिला- मंदसौर , तहसील भानपुरा , ग्राम- नीमथुर , क्षेत्रफल रकबा- 10.591 हे.

अनुसूची ( 1 )

विवरण

स.क्र.

(1)

(2)

1

नीमथुर

योग

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे . )

असिंचित (4)

सिंचित (3)

कुल (5)

0.000

10.591 10.591

10.591

0.000

10.591

अनुसूची (2)

भानपुरा नहर परियोजना यूनिट- II

स.क्र. प्रभावित कृषक का नाम

खसरा नम्बर

कुल भूमि का रकबा

(2)

(3) (1)

526/2 मीन 2 1 तेजसिंह अमरसिंह पिता खेमा बंजारा नि. हरिपुरा.

526/4/2/2 मिन 2 2 सौदानसिंह पिता धनसिंह सो. रा. नि. धनकपुरा.

526/2/1 3 हनुमंतसिंह भगतसिंह पिता भेरूसिंह

शानबाई बेवा अर्जनसिंह भुवानीसिंह रेखा पिता अर्जुनसिंह सो. रा. निवासी धनकपुरा.

प्रभावित भूमि

कुल (7)

(4)

सिंचित (5)

असिंचित (6)

0.265

0.000

0.265

1.045

0.350

0.000

1.500

0.350

0.262

0.262

0.000

1.018 भाग 1 ]

901

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 अप्रैल 2016

(1)

(2)

(3)

(4)

526/3

1.287

4 तेजसिंह अमरसिंह बापुलाल नन्दुबाई तेजाबाई चुन्नीबाई रूकमणीबाई साबुबाई पिता खेमा जानीबाई बेवा खेमा बंजारा नि. हरिपुरा.

0.863

530/1 मिन

1 5 हनुमंतसिंह पिता भेरुसिंह शानबाई बेवा अर्जनसिंह भवानीसिंह रेखा पिता अर्जनसिंह सो. रा. निवासी धनकपुरा.

526/2

1.017

6 बाबुलाल पिता खेमाजी बंजारा हरिपुरा

मिन-1

517

0.427

7 रामसिंह पिता अमृतलाल मीणा निवासी भगवानपुरा.

529

2.153

8 रामसिंह भगतसिंह पिता भेरुसिंह सो. रा. नि. धनकपुरा.

1.045

530/1 मिन-2 9 मानकुंवरबाई पति रामदयाल रावत मीणा निवासी भगवानपुरा .

2.550

517/1/4 10 बालाराम सत्यनारायण पिता काशीराम व वर्दीबाई बेवा काशीराम मीणा नि. ग्राम.

517/2

2.467

11 राधेश्याम इंदिरा पिता कन्हैयालाल मीणा नि. भगवानपुरा.

0.384

12 सुशीलाबाई पति रतनलाल बंजारा हरिपुरा 513/1

515

0.387

13 हरिसिंह पिता लखा बंजारा नि. हरिपुरा

6.073

451 मिन 2 14 कमलाबाई बेवा मदनसिंह भेरुसिंह जसवंतसिंह नारायणसिंह पिता मदनसिंह राजपूत नि. ग्राम.

0.836

15 राधेश्याम पिता मदनलाल अहिर नि. ग्राम 493/1

457/1

0.670

456/2/3

0.523,

2.081

454 16 स्व. डॉ. रावतमल पिता धनरुपमल सोजतिया पारमार्थिक न्यास भानपुरा.

141

1.599

17 वरदा पिता रुघनाथ खारोल नि. ग्राम

(7)

(5)

(6)

0.150

0.150

0.000

0.312

0.312

0.000

0.350

0.350

0.000

0.310

0.310

0.000

0.410

0.410

0.000

0.312

0.000

0.312

0.310

0.310

0.000

0.450

0.000

0.450

0.100

0.100

0.000

0.200

0.000

0.200

0.000

0.320

0.320

0.335

0.000

0.335

0.235

0.000

0.235

0.000

0.075

0.075

0.000

0.010

0.010

0.175

0.000

0.175 902

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 अप्रैल 2016

(1)

(2)

(3)

(4)

2.383

148 18 कन्हैयालाल पिता लक्ष्मण गुर्जर नि. भानपुरा.

200

0.512

19 प्रकाशचन्द्र पिता दीपचंद महाजन नि. ग्राम.

204

0.460

20 रतनीबाई बेवा भंवरलाल रोडु गोपाल मुकुन्द पिता उदाजी माली नि. ग्राम.

0.026

21 पुनमचंद द. पु. नाथुलाल अहिर नीमथुर 221 मिन 4

205

0.031

22 रोडु गोपाल मुकुन्दलाल पिता उदाजी माली नि. ग्राम.

207

0.481

23 देवीलाल कारूलाल पिता मुकुन्द माली नि. ग्राम.

92/2

0.300

24 रामनाथीबाई बेवा बापुलाल हुकुमचन्द्र शंभुलाल हरिराम मदनलाल व फूलचंद पिता बापुलाल खारोल नि. ग्राम.

0.285

92/1 25 रामनाथीबाई बेवा बापुलाल खारोल नि. ग्राम.

78

0.345

79

0.679

26 पूरालाल पिता लक्ष्मण खारोल नि. ग्राम

80

0.094

1.122

358

2.748

27 रमजीतसिंह नन्दुकंवरबाई उच्छपकुंवरबाई 81/1 भूलकुंवर विष्णुकुवर कलकुंवर कैलाशकुंवर पिता महिपालसिंह.

82

0.178

218 28 शोभागसिंह पिता गोविन्दसिंह राजपूत निवासी ग्राम .

0.146

217

0.513

81/3

1.122

29 शंभुसिंह प्रहलादसिंह शकुन्तलाकुंवर सरोजकुंवर पिता महेरसिंह सो. रा. नि. ग्राम.

220

1.191

222

0.303

30 ननुबाई बेवा काना श्यामलाल बगदीराम बगदराम पिता काना गुर्जर नि. ग्राम

223

0.219

1.097

31 कन्हैयालाल पिता नारायण मेहर नि. ग्राम 229 (6)

(7)

(5)

0.000

0.250

0.250

0.015

0.000

0.015

0.000

0.210

0.210

0.026

0.026

0.000

0.000

0.010

0.010

0.155

0.000

0.155

0.178

0.000

0.178

0.072

0.000

0.072

0.010

0.000

0.010

0.000

0.275

0.275

0.000

0.030

0.030

0.000

0.180

0.180

0.475

0.475

0.000

0.050

0.000

0.050

0.000

0.125

0.125

0.020

0.000

0.020

0.000

0.010

0.010

0.060

0.000

0.060

0.000

0.165

0.165

0.009

0.009

0.000

0.000

0.290

0.290 भाग 1 ]

(2)

(1)

(3)

253 32 भेरूलाल पिता जगन्नाथ ब्राम्हण

33 नन्दुबाई पिता सेवा मेहर नि . ग्राम 225/1 मिन 2

257/3 34 दुर्गाशंकर रमेश देवकरण पिता नाथुलाल बलाई नि. ग्राम.

263/6 35 रामकिशन पिता चतुर्भुज अहिर नि. ग्राम 259/1/1 36 कारूलाल पिता चुन्नीलाल माली नि. ग्राम 275/2/1

274 37 बालाराम पिता नानुराम जयकुमार पिता रोडमल महाजन फूलचंद कैलाशचन्द्र रमेशचन्द्र पिता काना व रामप्यारीबाई बेवा काना तेली नि. ग्राम.

273 38 फूलचंद कैलाशचन्द्र प्रहलाद पिता काना रामप्यारीबाई बेवा काना राठौर नि. ग्राम.

263/1 39 शांतिबाई पति भेरुलाल दुबे ब्राम्हण नि.

263/2 ग्राम.

263/3 40 रमेशचन्द्र पिता काना तेली नि. ग्राम

41 बालचंद पिता भोनुराम लुहार नि. ग्राम 266/1 मिन

2 42 कन्हैयालाल पिता उदेराम लुहार नि. ग्राम 266/2

265 43 मांगीलाल पिता नारायण खारोल नि. ग्राम 359/1

359/2 44 मांगीबाई पति बलराम नीमथुर

45 द्वारकालाल पिता कंवरलाल अहिर नि. ग्राम 284/1

मिन 2

284/1 मिन 46 रामगोपाल पिता शिवनारायण कुल्मी नि. ग्राम. 3

284/3

259/1/2 47 राजाराम पिता चतुर्भुज अहिर नीमथुर

योग ..

903

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 अप्रैल 2016

(7)

(4)

(6)

(5)

0.215

0.000

1.066

0.215

0.130

0.000

1.000

0.130

0.000

0.065

0.065

0.065

0.000

0.100

0.100

1.087

0.360

0.000

1.045

0.360

0.000

0.020

0.836

0.020

0.380

2.237

0.380

0.000

0.055

0.055

0.000

0.449

0.110

0.000

0.110

0.198

0.230

0.000

0.230

0.900

0.010

0.010

0.000

0.500

0.000

0.165

0.165

1.382

0.200

0.000

2.090

0.200

0.035

0.000

0.418

0.035

0.225

0.000

0.225

1.045

0.000

0.225

0.627

0.255

0.000

0.165

0.495

0.165

0.000

0.310

0.500

0.310

0.000

0.005

0.088

0.005

0.000

0.010

0.418

0.010

0.000

10.591

10.591

58.606

नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन अधिकारी , उपखण्ड गरोठ के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, स्वतंत्र कुमार सिंह , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

904

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 अप्रैल 2016

विभाग प्रमुखों के आदेश

परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :-

आर.सी.वी.पी. नरोन्हा प्रशासन अकादमी

पदनाम

परीक्षार्थी का नाम

(2)

(3)

क्रमांक (1)

मध्यप्रदेश, भोपाल (विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ)

01

सहायक कलेक्टर

श्री आदित्य सिंह

02 श्री अंकित अस्थाना

सहायक कलेक्टर भोपाल , दिनांक 21 मार्च 2016

सहायक कलेक्टर

03 श्री अरूण कुमार विश्वकर्मा

सहायक कलेक्टर

04 श्री आशीष वशिष्ट

05

सहायक कलेक्टर

श्री अवि प्रसाद

06

सहायक कलेक्टर

श्री जांगिड लोकेश कुमार रामचंद्रा

07

सहायक कलेक्टर

श्री रिशव गुप्ता

सहायक कलेक्टर

08 श्री साकेत मालवीय

सहायक कलेक्टर

सुश्री शीतला पटले

09

सहायक कलेक्टर

सुश्री ऋजु बाफना

10

सहायक कलेक्टर

सुश्री भव्या मित्तल

11

सहायक कलेक्टर

सुश्री तन्वी हुड्डा

12

क्र. 1903-2016 - विपप्र- ओएसडी. सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ 10-1-2015- एक-9 , दिनांक 27 मार्च 2015 द्वारा विभागीय परीक्षा की पुरानी व्यवस्था को समाप्त किया गया है एवं 1 जुलाई, 2015 से नई व्यवस्था अनुसार भारतीय प्रशासनिक सेवा 2014 बैच के परिवीक्षाधीन अधिकारियों के लिये प्रशिक्षण एवं प्रशिक्षणोपरान्त परीक्षा का आयोजन दिनांक 8 फरवरी 2016 से 12 फरवरी 2016 तक प्रशासन अकादमी के द्वारा आयोजन किया गया. इस आयोजित परीक्षा में विषय - हिन्दी में निम्नलिखित परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :-

सहायक कलेक्टर

सुश्री आर. उमा महेश्वरी

13

परीक्षार्थी का नाम

क्रमांक (1)

(2)

पदनाम (3)

1

सहायक कलेक्टर

श्री आर. उमा महेश्वरी

क्र. 1906-2016 -विपप्र- ओएसडी. - सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ 10-1-2015- एक-9, दिनांक 27 मार्च 2015 द्वारा विभागीय परीक्षा की पुरानी व्यवस्था को समाप्त किया गया है एवं 1 जुलाई, 2015 से विभागीय परीक्षा की नई व्यवस्था प्रारंभ की गई है. विभागीय परीक्षा की नई व्यवस्था अनुसार भारतीय प्रशासनिक सेवा 2012 बैच ( बैकलॉग ) परिवीक्षाधीन अधिकारी को लिये प्रशिक्षण एवं प्रशिक्षणोपरांत परीक्षा का आयोजन दिनांक 8 फरवरी 2016 से 12 फरवरी 2016 तक प्रशासन अकादमी द्वारा आयोजन किया गया. इस आयोजित परीक्षा में विषय लेखा एवं वित्त में निम्नलिखित परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :-

परीक्षार्थी का नाम

क्रमांक (1)

पदनाम (3)

(2)

सहायक कलेक्टर

1 श्री आशीष भार्गव

क्र. 1905-2016- विपप्र- ओएसडी.-सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ10-1-2015-एक-9, दिनांक 27 मार्च 2015 द्वारा विभागीय परीक्षा की पुरानी व्यवस्था को समाप्त किया गया है एवं 1 जुलाई, 2015 से विभागीय परीक्षा की नई व्यवस्था प्रारंभ की गई है. विभागीय परीक्षा की नई व्यवस्था अनुसार भारतीय प्रशासनिक सेवा 2014 बैच के परिवीक्षाधीन अधिकारियों के लिये प्रशिक्षण एवं प्रशिक्षणोपरान्त परीक्षा का आयोजन दिनांक 8 फरवरी 2016 से 12 फरवरी 2016 तक प्रशासन अकादमी के द्वारा आयोजन किया गया. इस आयोजित परीक्षा में निम्न निषयों ( 1 ) दाण्डिक विधि एवं प्रक्रिया, ( 2 ) सिविल विधि एवं प्रक्रिया, ( 3 ) लेखा एवं वित्त, (4) म. प्र. स्थानीय शासन , ( 5 ) प्रकरण अध्ययन, में निम्नलिखित

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सुधीर कुमार, विशेष कर्तव्यवस्थ अधिकारी .

कार्यालय, कलेक्टर, जिला श्योपुर, मध्यप्रदेश

श्योपुर , दिनांक 2 मार्च 2016

क्र. 33 - कले. स्थापना-स्था. अव. - 51-5-2016 .- सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग -2 अनुक्रमांक 4 के नियम 8 के द्वारा जिला कलेक्टरों को प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, पी. एल. सोलंकी, कलेक्टर, जिला श्योपुर वर्ष 2016 में श्योपुर जिले के लिये निम्नानुसार स्थानीय अवकाश घोषित करता हूं :-

त्यौहार का नाम (2)

क्र. (1)

दिनांक (4)

अवकाश प्रभावशील होने का क्षेत्र (5)

दिन (3)

1

24-03-2016

गुरूवार

संपूर्ण जिले के लिये होली की भाईदूज

2

शनिवार

03-09-2016

मेला छिमाछिमा हनुमान जी विजयपुर

तहसील विजयपुर/वीरपुर के लिये 3

01-11-2016

मंगलवार

संपूर्ण जिले के लिये दीपावली की भाईदूज

यह अवकाश बैंक एवं कोषालय/उपकोषालय पर लागू नहीं होंगे .

पी. एल. सोलंकी, कलेक्टर.

905 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 अप्रैल 2016

कार्यालय, कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

पन्ना, दिनांक 14 मार्च 2016

प्र. क्र. 187- अ-82-2014-15.- ( राज्य शासन के जल संसाधन विभाग पन्ना के सिरस्वाहा तालाब योजना अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य ग्राम इटवांखास तहसील पन्ना अनुभाग पन्ना ) , चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः अनुसूची में अंकित भूमिधारक की अंकित भूमि की ( राज्य शासन के जल संसाधन विभाग , पन्ना के सिरस्वाहा तालाब योजना अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य ग्राम इटवांखास तहसील पन्ना अनुभाग पन्ना) की ( बांध ) निर्माण के लिए राज्य सरकार के संबंधित विभाग/उपक्रम मध्यप्रदेश शासन , जल संसाधन विभाग के पक्ष में आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति क्रमांक एफ 12-2/ 2014/सात/2 ए, भोपाल, दिनांक 12 नवम्बर 2014 के तहत क्रय करने का विचार किया जा रहा है.

अतः, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल की आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति क्रमांक एफ 12-2/2014/सात/ 2 ए भोपाल, दिनांक 12 नवम्बर 2014 की कंडिका 11 ( 1 ) एवं ( 2 ) के अन्तर्गत सार्वजनिक रूप से सूचित किया जाता है कि यदि उक्त संबंध में किसी व्यक्ति को भूमि आदि के स्वत्व के संबंध में कोई आपत्ति हो, तो वह 15 दिवसों के भीतर, आधार स्पष्ट करते हुए आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है.

आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति क्रमांक एफ 12-2/2014/सात/ 2 ए, भोपाल, दिनांक 12 नवम्बर 2014 की धारा 11 ( 1 ) ( 2) के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की ( राज्य शासन के जल संसाधन विभाग पन्ना के सिरस्वाहा तालाब योजना अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य ग्राम इटवांखास तहसील पन्ना अनुभाग पन्ना ) के लिये आवश्यकता है:-

1. भूमि का वर्णन.-

(क ) जिला- पन्ना, ( ख ) तहसील पन्ना, ( ग ) ग्राम- इटवांखास, ( घ ) लगभग क्षेत्रफल-निजी भूमि 4.047 हे .

अनुसूची

खसरा क्रमांक

(3)

अर्जित रकबा ( हे.में. ) (4)

स. क्र. (1)

हितबद्ध पक्षकार का नाम व पता (2)

4.047

1

621/30

श्री बाल मुकुन्द पिता महादेव नायक निवासी ग्राम भूमि स्वामी.

योग 4.047

2.

(राज्य शासन के जल संसाधन विभाग, पन्ना के सिरस्वाहा तालाब योजना अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य ग्राम इटवांखास तहसील पन्ना अनुभाग पन्ना ) हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.

3. भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, पन्ना में किया जा सकता है.

शिवनारायण सिंह चौहान, कलेक्टर.

906.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 अप्रैल 2016

राज्य शासन के आदेश

कार्यालय , कलेक्टर, जिला खरगोन एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खरगोन , दिनांक 22 मार्च , 2016

क्र. 162 - भू- अर्जन-2016. - महाप्रबंधक, एन.टी.पी.सी. लिमि. , खरगोन के द्वारा उनके पत्र क्र. भू-अर्जन-2016 , दिनांक 3 फरवरी 2016 के द्वारा जिला खरगोन की तहसील सनावद के ग्राम सेल्दा, डालची में स्थापित की जा रही ( 2× 660 ) मेगावाट की वृहद ताप विद्युत परियोजना में कोयला आपूर्ति के लिए प्रस्तावित रेल पथ के निर्माण हेतु 23 ग्रामों की " समर्पित फ्रेट कोरिडोर " के मानक के अनुसार तकनीकि दृष्टि से अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता होने से अधिग्रहित अथवा उपयोग की जाने वाली भूमि के संबंध में भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) के तहत् भू- अर्जन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है तथा भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 4 के तहत् सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है. इस कार्यालय के पत्र क्र. 77 - भू-अर्जन-2015, दिनांक 30 मार्च 2015 के द्वारा पूर्व में 23 ग्रामों की भूमि क्षेत्रफल 153.293 हे. इसी प्रयोजन की होने से सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट दी जा चुकी है.

उक्त प्रस्ताव का अध्ययन करने के पश्चात् प्रस्तावित योजना पूर्णतः लोकहित से संबंधित होने के कारण मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग, मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल के ज्ञाप क्र. एफ- 16-15 ( 1 ) -2014- सात-2 ए, दिनांक 29 सितम्बर 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, नीरज दुबे, कलेक्टर, जिला खरगोन एवं समुचित सरकार मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग , विधि एवं विधायी कार्य मंत्रालय , भारत शासन के संशोधित अध्यादेश क्रमांक 9-2014 के बिन्दु 10 - ए अनुसार लोकहित को दृष्टिगत रखते हुए प्रस्तावित लोक परियोजना के निम्नांकित क्षेत्र को अधिनियम के अध्याय -2 ( अ ) धारा 4 में वर्णित सामाजिक समाधात निर्धारण अध्ययन एवं अन्य उपबंधों से छूट प्रदान करता हूं:-

जिला तहसील

क्रमांक

प.ह.नं.

(4)

(1)

(2) (3)

1

09

खरगोन सनावद

ग्राम का नाम (5) भातुड 2

09

-"-

_"_

09

डाल्याखेड़ी भगोरा

_"_

234

4

10

सार्वजनिक प्रयोजन प्रस्तावित अनुमानित क्षेत्रफल (हे . में)

(7)

(6) 8.060

खरगोन वृहद ताप विद्युत परियोजना को कोयला आपूर्ति के लिये प्रस्तावित रेल पथ के निर्माण हेतु.

_"_

11.048

_"_

1.138

_"_

3.754

भोगावा निपानी

_"_

_"_

5

11

भुगदड़

_"_

_"_

6

11

टाकली

_"_

11

7

खानपुरा _"_

12

8

आरसी 9

17

बालाबाद

_"_

_"_

21

10

बैडिया "

_"_

23

11

बागदा खुर्द _"_

_"_

23

12

तमोलिया

"

_"_

13

24 बागदा बुजुर्ग 14

गोराडिया

26

_"_

_"_

30

बिलाली 15

"

30

16

चमारदड

_"_

5.587

_"_

5.254

_"_

9.573

_"_

0.111

_"_

0.416

_"_

2.451

_"_

1.812

_"_

0.380

_"_

1.092

_"_

0.853

_"_

1.815

_"_

0.010 भाग 1 ]

907

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 अप्रैल 2016

(2)

(3)

(1)

(4) (5) 17

खरगोन

31

मोखनगांव

सनावद

_"_

_"_

18

40 ढकलगांव _"_

_"_

19

48

बोदगांव _"_

_"_

20

49 बमनगांव _"_

_"_

21

49 भोपालपुरा _"_

22

50

ढसगांव _"_

_"_

51

23

भारबरड नोट.-

1. उपरोक्त प्रस्तावित भूमि के क्षेत्रफल में कमी अथवा वृद्धि संभावित है.

(6)

5.073

(7) खरगोन वृहद ताप विद्युत परियोजना को कोयला आपूर्ति के लिये प्रस्तावित रेल पथ के निर्माण हेतु.

_"_

2.251

_"_

2.767

_"_

2.455

_"_

0.489

_"_

0.243

_"_

0.093

66.725

योग ..

2. उक्त भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी , ( राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी, बड़वाह एवं महाप्रबंधक, एनटीपीसी लिमिटेड, खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नीरज दुबे, कलेक्टर एवं समुचित सरकार .

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) बड़वाह, जिला- खरगोन, मध्यप्रदेश

बड़वाह, दिनांक 26 मार्च 2016

क्र. 852 - भू- अर्जन- 2016 - राजस्व प्रकरण क्रमांक- 14- अ- 82-2015-16.- अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 239/ भू- भूर्जन/2016 बड़वाह दिनांक 21 जनवरी 2016 द्वारा राज्य सरकार ने नर्मदा - मालवा- गंभीर लिंक परियोजना के लिए ग्राम- सिरलाय, प. ह. नं. 46, तहसील बड़वाह, जिला खरगोन से ग्राम बड़ीकलमेर तहसील हातोद, जिला इन्दौर तक जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है.

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 29 जनवरी 2016 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है.

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा पाईपलाईन, बिछाने के लिये भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा:-

अनुसूची

तहसील ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक जिला

(3) (1) खरगोन

(2) बड़वाह

मुखत्यारा

प. ह. नं. 23

कुल योग .

खसरा क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टर में)

(5) 0.009

(4) 50/2

01

0.009 908

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 अप्रैल 2016

क्र. 855- भू-अर्जन- 2016 - राजस्व प्रकरण क्रमांक- 05-अ-82-2015-16.- अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 36/ भू- भूर्जन/ 2016 बड़वाह दिनांक 2 जनवरी 2016 द्वारा राज्य सरकार ने नर्मदा - मालवा- गंभीर लिंक परियोजना के लिए ग्राम - सिरलाय, प. ह. नं. 46 , तहसील बड़वाह, जिला खरगोन से ग्राम बड़ीकलमेर तहसील हातोद जिला इन्दौर तक जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है.

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 8 जनवरी 2016 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर , सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है .

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा , पाईपलाईन, बिछाने के लिये भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा:-

अनुसूची

तहसील

खसरा क्रमांक

जिला

ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टर में)

(5)

(3)

(4)

(2)

2/1

0.024 (1) खरगोन

बागफल

बड़वाह

0.086

4/1

प.ह.नं. 44

0.061

4/2

6/1

0.120

7

0.020

0.122

12

0.118

13

0.020

0.008

14/1

0.038

15/1

0.100

15/2

0.053

15/3

0.053

21/3

0.823

कुल योग ..

क्र. 858 - भू- अर्जन- 2016 - राजस्व प्रकरण क्रमांक-06-अ-82-2015-16.-अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 41 /भू- भूर्जन/ 2015 बड़वाह दिनांक 2 जनवरी 2016 द्वारा राज्य सरकार ने नर्मदा - मालवा- गंभीर लिंक परियोजना के लिए ग्राम - सिरलाय , प. ह. नं. 46, तहसील बड़वाह , जिला खरगोन से ग्राम बड़ीकलमेर तहसील हातोद जिला इन्दौर तक जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है.

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 8 जनवरी 2016 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है .

भाग 1 ]

909

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 अप्रैल 2016

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा , पाईपलाईन, बिछाने के लिये भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा:-

अनुसूची

जिला

तहसील ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक

(3) (1) खरगोन

(2) बड़वाह

नरसिंहपुरा

प.ह.नं. 44 खसरा क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टर में )

(4)

(5)

0.151

21/1 , 21/2

0.011

0.005

22 23

0.167

कुल योग ..

क्र. 861 - भू- अर्जन- 2016 - राजस्व प्रकरण क्रमांक- 08 - अ- 82-2015-16 .- अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 51 /भू- भूर्जन/2016 बड़वाह दिनांक 2 जनवरी 2016 द्वारा राज्य सरकार ने नर्मदा - मालवा- गंभीर लिंक परियोजना के लिए ग्राम- सिरलाय, प. ह. नं. 46 , तहसील बड़वाह, जिला खरगोन से ग्राम बड़ीकलमेर तहसील हातोद जिला इन्दौर तक जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है.

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 8 जनवरी 2016 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है.

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा , पाईपलाईन , बिछाने के लिये भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा:-

अनुसूची

जिला

तहसील ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक (1) खरगोन

(2) बड़वाह

(3) उमरिया प.ह.नं. 18 खसरा क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टर में)

(4)

(5)

0.082

15/8

0.011

15/9

15/11

0.115

0.022

227/7

227/8

0.164

227/9

0.180

244/1

0.177

245/3

0.062

316/2

0.142

317/1

0.013

304/1

0.087

304/2

0.098

303/4

0.044

315/2

0.125

315/3

0.016

0.054

308/1/3

315/1

0.044

0.044

322/4

0.120

322/8

0.185

322/11

1.785

कुल योग .

मधुवंतराव धुर्वे, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, ( राजस्व) .

910

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 अप्रैल 2016

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय , कलेक्टर, जिला बैतूल, मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बैतूल , दिनांक 27 फरवरी 2016

क्र. 6 अ- 82-15-16- भू- अर्जन 1803. चूंकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के कालम ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के कालम ( 6 ) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि- अर्जन , पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम, 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

जिला

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (2)

(3)

(4) (1)

71.067

पचधार

मुलताई

बैतूल (म. प्र. )

(

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

पारसडोह मध्यम उद्वहन परियोजना के निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , मुलताई, जिला- बैतूल (म. प्र.).

1 ) चूंकि जलाशय निर्माण हेतु अनिवार्य भू-अर्जन के लिए हितबद्ध व्यक्ति की भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, वांछित भूमि शासकीय कार्य हेतु अतिआवश्यक होने के कारण धारा 11 की उपधारा ( 3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित किया जा रहा है.

2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर ( भू-अर्जन शाखा ) , बैतूल के कार्यालय में किया जा सकता है.

(

(

3 ) कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर ( भूमि अर्जन ) , बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा.

(4) समुचित सरकार की वेबसाइट wwwbetul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है.

क्र. 7 अ-82-15-16- भू- अर्जन -1809.-चूंकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के कालम ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के कालम ( 6 ) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है , भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम, 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला

नगर/ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2)

(3)

(4) (1)

310.347

गरव्हा

मुलताई

बैतूल (म. प्र.)

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

पारसडोह मध्यम उद्वहन परियोजना के निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.

कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, मुलताई, जिला- बैतूल (म. प्र.) .

911 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 अप्रैल 2016

( 1 ) चूंकि जलाशय निर्माण हेतु अनिवार्य भू- अर्जन के लिए हितबद्ध व्यक्ति की भूमि- अर्जन हेतु प्रस्तावित है , वांछित भूमि शासकीय कार्य हेतु अतिआवश्यक होने के कारण धारा 11 की उपधारा ( 3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित किया जा रहा है .

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) , बैतूल के कार्यालय में किया जा सकता है.

(3 ) कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर ( भूमि अर्जन ) , बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा.

(4 ) समुचित सरकार की वेबसाइट wwwbetul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है.

क्र. 08 अ-82-15-16- भू- अर्जन -1811 .- चूंकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के कालम ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के कालम ( 6 ) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम, 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन जिला तहसील नगर/ग्राम

धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(6) (1)

(2)

(3)

(5)

(4)

91.616

मुलताई देवडोंगरी

बैतूल

(म. प्र.)

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , मुलताई, जिला- बैतूल (म. प्र.) .

पारसडोह मध्यम उद्वहन परियोजना के निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.

( 1 ) चूंकि जलाशय निर्माण हेतु अनिवार्य भू- अर्जन के लिए हितबद्ध व्यक्ति की भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, वांछित भूमि शासकीय कार्य हेतु अतिआवश्यक होने के कारण धारा 11 की उपधारा ( 3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित किया जा रहा है .

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) , बैतूल के कार्यालय में किया जा सकता है.

( 3 ) कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर ( भूमि अर्जन ) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा.

(4) समुचित सरकार की वेबसाइट wwwbetul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है .

क्र. 09 अ - 82-15-16 - भू- अर्जन -1812 . चूंकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के कालम ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के कालम ( 6 ) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि-अर्जन , पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम, 2013 912

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 अप्रैल 2016

[भाग 1 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

तहसील नगर/ग्राम

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2)

(1)

(3)

(4)

98.422

नांदकुडी

बैतूल मुलताई (म. प्र. )

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , मुलताई, जिला- बैतूल (म. प्र.) .

पारसडोह मध्यम उद्वहन परियोजना के निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.

( 1 ) चूंकि जलाशय निर्माण हेतु अनिवार्य भू- अर्जन के लिए हितबद्ध व्यक्ति की भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, वांछित भूमि शासकीय कार्य हेतु अतिआवश्यक होने के कारण धारा 11 की उपधारा ( 3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित किया जा रहा है .

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) , बैतूल के कार्यालय में किया जा सकता है.

(3 ) कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर ( भूमि अर्जन ) , बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा.

(4) समुचित सरकार की वेबसाइट wwwbetul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है.

क्र. 10 अ -82-15-16- भू- अर्जन -1808 . चूंकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के कालम ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के कालम ( 6 ) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम, 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1)

(2) (3)

(4)

11.000

काजली

मुलताई

बैतूल (म. प्र. )

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , मुलताई, जिला- बैतूल

(म. प्र.) .

पारसडोह मध्यम उद्वहन परियोजना के निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.

( 1 ) चूंकि जलाशय निर्माण हेतु अनिवार्य भू- अर्जन के लिए हितबद्ध व्यक्ति की भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है , वांछित भूमि शासकीय कार्य हेतु अतिआवश्यक होने के कारण धारा 11 की उपधारा ( 3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित किया जा रहा है.

2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) , बैतूल के कार्यालय में किया जा सकता है.

(

(

3 ) कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर ( भूमि अर्जन ) , बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा.

(4) समुचित सरकार की वेबसाइट wwwbetul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है .

913

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 अप्रैल 2016

भाग 1 ]

क्र. 11 अ- 82-15-16- भू- अर्जनं 1807. चूंकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के कालम ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के कालम ( 6 ) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है , भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम, 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2)

(3)

(1)

(4)

129.844

बोरगांव

मुलताई

बैतूल (म. प्र. )

( 1 )

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

पारसडोह मध्यम उद्वहन परियोजना के निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मुलताई, जिला- बैतूल (म. प्र.) .

चूंकि जलाशय निर्माण हेतु अनिवार्य भू- अर्जन के लिए हितबद्ध व्यक्ति की भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, वांछित भूमि शासकीय कार्य हेतु अतिआवश्यक होने के कारण धारा 11 की उपधारा ( 3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित किया जा रहा है .

) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) , बैतूल के कार्यालय में किया जा सकता है.

( 2

(3 ) कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर ( भूमि अर्जन ) , बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा.

(4) समुचित सरकार की वेबसाइट wwwbetul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है .

क्र. 12 अ- 82-15-16- भू- अर्जन 1806. चूंकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के कालम ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के कालम ( 6 ) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है , भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम, 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

तहसील

जिला

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(3)

(2)

(4) (1)

121.415

डोहलन

मुलताई

बैतूल (म. प्र. )

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, मुलताई, जिला-बैतूल

पारसडोह मध्यम उद्वहन परियोजना के निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.

(म. प्र. ) .

( 1 ) चूंकि जलाशय निर्माण हेतु अनिवार्य भू- अर्जन के लिए हितबद्ध व्यक्ति की भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, वांछित भूमि शासकीय कार्य हेतु अतिआवश्यक होने के कारण धारा 11 की उपधारा ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित किया जा रहा है .

2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर ( भू-अर्जन शाखा ) , बैतूल के कार्यालय में किया जा सकता है.

( 914

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 अप्रैल 2016

(3) कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर ( भूमि अर्जन ) , बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा.

(4) समुचित सरकार की वेबसाइट wwwbetul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है.

क्र. 13 अ- 82-15-16- भू-अर्जन 1805. चूंकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के कालम ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के कालम ( 6 ) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन , पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम, 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (1)

(2)

(3)

(4)

49.507

कुटखेड़ी

मुलताई

बैतूल (म. प्र.)

(

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , मुलताई, जिला- बैतूल (म. प्र. ) .

पारसडोह मध्यम उद्वहन परियोजना के निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.

1 ) चूंकि जलाशय निर्माण हेतु अनिवार्य भू- अर्जन के लिए हितबद्ध व्यक्ति की भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, वांछित भूमि शासकीय कार्य हेतु अतिआवश्यक होने के कारण धारा 11 की उपधारा ( 3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित किया जा रहा है .

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) , बैतूल के कार्यालय में किया जा सकता है.

(3 ) कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर ( भूमि अर्जन ) , बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा.

(4) समुचित सरकार की वेबसाइट wwwbetul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है.

क्र. 15 अ- 82-15-16- भू- अर्जन -1810 . चूंकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के कालम ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के कालम ( 6 ) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम, 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-

भूमि का वर्णन

तहसील नगर/ग्राम

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1)

(2)

(3)

(4)

गौला

251.372 बैतूल मुलताई

(म. प्र.)

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , मुलताई, जिला - बैतूल. (म. प्र. ) .

पारसडोह मध्यम उद्वहन परियोजना के निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.

( 1 ) चूंकि जलाशय निर्माण हेतु अनिवार्य भू- अर्जन के लिए हितबद्ध व्यक्ति की भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, वांछित भूमि शासकीय कार्य हेतु अतिआवश्यक होने के कारण धारा 11 की उपधारा ( 3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित किया जा रहा है.

भाग 1 ]

915

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 अप्रैल 2016

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर ( भू-अर्जन शाखा ) , बैतूल के कार्यालय में किया जा सकता है .

( 3 ) कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर ( भूमि अर्जन ) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा.

(4) समुचित सरकार की वेबसाइट wwwbetul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ज्ञानेश्वर बी. पाटील, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

कार्यालय, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा , दिनांक 10 मार्च 2016

क्र. 740- भू- अर्जन-2016 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि मझगवां शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

तहसील

नगर/ग्राम

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(4) 6.30 (1) सतना

(2) कोटर

(3) बूड़ा

योग .. 6.30

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

मझगवाँ शाखा नहर हेतु (Fase IInd) .

कार्यपालन यंत्री , पुरवा नहर संभाग क्र. 2 सतना (म. प्र. ) .

भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .

क्र. 742- भू- अर्जन-2016 .-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि मझगवां शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

जिला

नगर/ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(3) बरा

(1) सतना

(4) 8.30 (2) बिरसिंहपुर

योग .. 8.30

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग क्र. 2 सतना ( म. प्र. ) .

(6) मझगवाँ शाखा नहर हेतु (Fase IInd).

भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव , राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

916

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 अप्रैल 2016

क्र. 744- भू-अर्जन-2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि मझगवां शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

जिला

नगर/ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(3)

(4) (1)

मलमऊ

सतना

8.30 (2) बिरसिंहपुर

योग .. 8.30

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6) कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग क्र. 2 सतना ( म. प्र. ) .

मझगवाँ शाखा नहर हेतु (Fase IInd) .

भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव , राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .

क्र. 746 - भू- अर्जन -2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि मझगवां शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

जिला

नगर/ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में ) (1)

(2)

(3)

(4) सतना

6.50

बमुरहा

बिरसिंहपुर

योग .. 6.50

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

मझगवाँ शाखा नहर हेतु (Fase IInd) .

कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग क्र. 2 सतना (म. प्र.) .

भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव , राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .

क्र. 748- भू- अर्जन-2016 .-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता 917

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 अप्रैल 2016

भाग 1 ]

है. चूंकि मझगवां शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

जिला

नगर/ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1)

(2)

(3)

(4) सतना

7.50

सुजावल खुर्द

बिरसिंहपुर

7.50

योग ..

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

मझगवाँ शाखा नहर हेतु कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग क्र. 2 सतना ( म. प्र. ) . (Fase IInd) .

भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 750- भू-अर्जन-2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि मझगवां शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

जिला

नगर/ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(3)

(1)

(2)

(4) सतना

बांधी

6.75 बिरसिंहपुर

योग .. 6.75

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग क्र. 2 सतना ( म. प्र.) .

मझगवाँ शाखा नहर हेतु (Fase IInd) .

भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव , राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .

क्र. 752- भू-अर्जन-2016.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि मझगवां शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण 918

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 अप्रैल 2016

धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

नगर/ग्राम .

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1)

(2)

(3)

(4) सतना

नयागांव

15.00 बिरसिंहपुर

योग .. 15.00

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

मझगवाँ शाखा नहर हेतु

(Fase IInd).

कार्यपालन यंत्री , पुरवा नहर संभाग क्र. 2 सतना ( म. प्र. ) .

भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .

क्र. 754- भू- अर्जन-2016 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि मझगवां शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

जिला

नगर/ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1)

(2)

(3)

(4) सतना

गोरसरी

9.20 बिरसिंहपुर

योग .. 9.20

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

मझगवाँ शाखा नहर हेतु

(Fase IInd) .

कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग क्र. 2 सतना (म. प्र. ) .

भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .

क्र. 756- भू- अर्जन-2016.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि मझगवां शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण 919

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 अप्रैल 2016

भाग 1 ]

धारा 11 (3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है: -

अनुसूची

भूमि का विवरण

जिला तहसील

नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1)

(2)

(3)

(4) सतना

8.75

खुटहा

बिरसिंहपुर

योग .. 8.75

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

मझगवाँ शाखा नहर हेतु (Fase IInd) .

कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग क्र. 2 सतना (म. प्र. ) .

भूमि के नक्शे (प्लान ) का अवलोकन, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .

क्र. 758- भू- अर्जन-2016.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमिकी, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि मझगवां शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

जिला तहसील

नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1)

(3)

(4) सतना

मउदहा

10.3 (2) बिरसिंहपुर

योग .. 10.3

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग क्र. 2 सतना ( म. प्र.) .

मझगवाँ शाखा नहर हेतु (Fase IInd) .

भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव , राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .

क्र. 760- भू- अर्जन-2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि मझगवां शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

तहसील

नगर/ग्राम

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)

(1)

(3)

(4) सतना

7.40

सभापुर

बिरसिंहपुर

योग .. 7.40

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

मझगवाँ शाखा नहर हेतु

(Fase IInd) .

कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग क्र. 2 सतना (म. प्र. ) .

भूमि के नक्शे (प्लान ) का अवलोकन, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

920

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 अप्रैल 2016

क्र. 762- भू- अर्जन- 2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि मझगवां शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

जिला तहसील

नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(4)

8.40 (1) सतना

(3) हरदुआ

(2) बिरसिंहपुर

योग .. 8.40

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

मझगवाँ शाखा नहर हेतु (Fase IInd) .

कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग क्र. 2 सतना (म. प्र.) .

भूमि के नक्शे (प्लान ) का अवलोकन, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .

क्र. 764- भू- अर्जन-2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि मझगवां शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

जिला तहसील

नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1) सतना

(3) पटना

(4) 7.10 (2) बिरसिंहपुर

योग .. 7.10

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

मझगवाँ शाखा नहर हेतु (Fase IInd) .

कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग क्र. 2 सतना (म. प्र. ) .

भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .

क्र. 766- भू-अर्जन-2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमिकी, अनुसूची के खाने (6 ) में उनके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि मझगवां शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

जिला

नगर/ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(4) 8.75 (1) 'सतना

तिघरा (3)

(2) बिरसिंहपुर

योग ..8.75

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

मझगवाँ शाखा नहर हेतु (Fase IInd) .

कार्यपालन यंत्री , पुरवा नहर संभाग क्र. 2 सतना (म. प्र. ).

भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

भाग 1 ]

921

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 अप्रैल 2016

क्र. 768 - भू- अर्जन-2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधा (1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि मझगवां शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

तहसील

जिला

नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(3)

(4) (1)

11.40 सतना

(2) बिरसिंहपुर गुढवा

योग .. 11.40

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

मझगवाँ शाखा नहर हेतु

(Fase IInd) .

कार्यपालन यंत्री , पुरवा नहर संभाग क्र. 2 सतना (म. प्र. ) .

भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 770- भू- अर्जन-2016.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि मझगवां शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

जिला

नगर/ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(4) (1)

(3)

सतना

9.40

गुरगांव

(2) बिरसिंहपुर

योग ..9.40

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

मझगवाँ शाखा नहर हेतु

(Fase IInd) .

कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग क्र. 2 सतना (म. प्र.) .

भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 772- भू-अर्जन-2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि मझगवां शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

तहसील

नगर/ग्राम

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(3)

(4) (1) सतना

8.90

हलिया

(2) बिरसिंहपुर

योग ..8.90

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग क्र. 2 सतना ( म. प्र.) .

मझगवाँ शाखा नहर हेतु (Fase IInd) .

भूमि के नक्शे (प्लान ) का अवलोकन, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

922

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 अप्रैल 2016

क्र. 774- भू- अर्जन-2016. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि मझगवां शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

जिला

नगर/ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(4) (1)

(3) बहेरा

सतना

5.6 (2) बिरसिंहपुर

योग .. 5.6

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

मझगवाँ शाखा नहर हेतु (Fase IInd) .

कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग क्र. 2 सतना (म. प्र. ).

भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .

क्र. 776- भू- अर्जन- 2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमिकी, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकतायकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि मझगवां शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

तहसील

नगर/ग्राम

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(4) (2)

(3)

(1) सतना

कोटरा

3.75 रघुराजनगर

योग .. 3.75

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

मझगवाँ शाखा नहर हेतु (Fase Ist) .

कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग क्र. 2 सतना ( म. प्र. ) .

भूमि के नक्शे (प्लान ) का अवलोकन, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 778- भू- अर्जन-2016.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि मझगवां शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

जिला

नगर/ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(3)

(4) (2)

(1) सतना

बैरहना

11.40 बिरसिंहपुर

योग .. 11.40

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

मझगवाँ शाखा नहर हेतु (Fase IInd) .

कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग क्र. 2 सतना (म. प्र.) .

भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

923

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 अप्रैल 2016

भाग 1 ]

क्र. 780 - भू-अर्जन-2016 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि मझगवां शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

जिला

नगर/ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(4)

(3) सलैया

(1) सतना

8.00 (2) बिरसिंहपुर

योग .. 8.00

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

मझगवाँ शाखा नहर हेतु (Fase IInd) .

कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग क्र. 2 सतना (म. प्र. ) .

भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 782- भू- अर्जन-2016.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि मझगवां शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

जिला

नगर/ग्राम

तहसील

(1)

(3)

(2)

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (4)

7.00 सतना बिरसिंहपुर सुजावल कला

योग .. 7.00

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

कार्यपालन यंत्री , पुरवा नहर संभाग क्र. 2 सतना ( म. प्र. ) .

मझगवाँ शाखा नहर हेतु ( Fase IInd) .

भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव , राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .

क्र. 784- भू-अर्जन-2016.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि मझगवां शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

जिला तहसील

नगर/ग्राम

(2)

(3)

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (4) (1) सतना

6.50

माजन

बिरसिंहपुर

योग ..6.50

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

मझगवाँ शाखा नहर हेतु (Fase IInd) .

कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग क्र. 2 सतना ( म. प्र. ).

भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव , राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

924

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 अप्रैल 2016

क्र. 786- भू-अर्जन- 2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि मझगवां शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

जिला

नगर/ग्राम

तहसील

(2)

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (4) (1)

3.00

(3) पुरैनी

सतना रघुराजनगर

योग ..3.00

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

मझगवाँ शाखा नहर हेतु (Fase Ist) .

कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग क्र. 2 सतना (म. प्र. ) .

भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव , राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 788- भू- अर्जन-2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि मझगवां शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

नगर/ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(4)

(3) नीमी

(1) सतना

6.44 (2) रघुराजनगर

योग ..6.44

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

मझगवाँ शाखा नहर हेतु

(Fase Ist) .

कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग क्र. 2 सतना (म. प्र. ) .

भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 790- भू-अर्जन- 2016.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि मझगवां शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

जिला

नगर/ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में )

(4) 3.85 (1) सतना

(3) खांच

(2) बिरसिंहपुर

योग ..3.85

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6) मझगवाँ शाखा नहर हेतु (Fase IInd) .

कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग क्र. 2 सतना (म. प्र. ) .

भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

भाग 1 ]

925

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 अप्रैल 2016

क्र. 792- भू-अर्जन-2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमिकी, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि मझगवां शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

जिला

नगर/ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)

(3)

(4) (1)

सेमरिया

खम्हरिया

रीवा

3.75

योग .. 3.75

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

मझगवाँ शाखा नहर हेतु

(Fase IIIrd) .

कार्यपालन यंत्री , पुरवा नहर संभाग क्र. 2 सतना (म. प्र. ) .

भूमि के नक्शे (प्लान ) का अवलोकन, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 794- भू- अर्जन-2016.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि मझगवां शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

जिला

नगर/ग्राम

तहसील

(3)

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (4) (2)

सोनवर्षा

(1) रीवा सेमरिया

3.90

योग ..3.90

सार्वजनिक प्रयोजन

का वर्णन धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6) कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग क्र. 2 सतना ( म. प्र. ) .

मझगवाँ शाखा नहर हेतु (Fase IIIrd) .

भूमि के नक्शे (प्लान ) का अवलोकन, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 796- भू- अर्जन-2016.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि मझगवां शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

जिला तहसील

नगर/ग्राम

(3)

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (4) (2)

सेमरी

4.375 (1) रीवा सेमरिया

योग ..4.375 धारा 11 की धारा

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग क्र. 2 सतना ( म. प्र.) .

मझगवाँ शाखा नहर हेतु (Fase IIIrd) .

भूमि के नक्शे (प्लान ) का अवलोकन, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

926

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 अप्रैल 2016

क्र. 798 - भू-अर्जन-2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि मझगवां शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

जिला तहसील

नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1)

(3)

(4)

6.30 सतना

(2) बिरसिंहपुर हरिहरपुर

योग ..6.30

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

मझगवाँ शाखा नहर हेतु (Fase IInd) .

कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग क्र. 2 सतना ( म. प्र. ) .

भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 800- भू- अर्जन -2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि मझगवां शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

नगर/ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)

(4)

(3)

4.25 (1) रीवा सेमरिया शिवपुरवा

योग ..4.25

सार्वजनिक प्रयोजन धारा 11 की धारा

का वर्णन द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

मझगवाँ शाखा नहर हेतु

(Fase IIIrd) .

कार्यपालन यंत्री , पुरवा नहर संभाग क्र. 2 सतना (म. प्र. ) .

भूमि के नक्शे (प्लान ) का अवलोकन, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 802- भू- अर्जन-2016 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि मझगवां शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

तहसील

नगर/ग्राम

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)

(4) (1)

(3)

4.10 सतना

पडुहार

बिरसिंहपुर

योग ..4.10

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

मझगवाँ शाखा नहर हेतु (Fase IIrd) .

कार्यपालन यंत्री , पुरवा नहर संभाग क्र. 2 सतना (म. प्र. ).

भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

भाग 1 ]

927

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 अप्रैल 2016

रीवा, दिनांक 14 मार्च 2016

क्र. 834- भू- अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि नहर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का वर्णन

जिला

ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2)

(3)

(1)

बीरखाम

रीवा

(4) 0.522 सेमरिया

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 ( 1 ) की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री, अपर पुरवा नहर संभाग रीवा जिला- रीवा (म. प्र.) .

बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत चचाई वितरक नहर के कोठी टोला माइनर एवं सब माइनर में आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

2. भूमि के नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

रीवा, दिनांक 16 मार्च 2016

क्र. 849 - प्रशा.- भू-अर्जन- गोविन्दगढ़. -चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि गुढ़ - मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना के निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है: -

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1) रीवा

(3) बेला

(4) 0.090 (2) गुढ़

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5) कार्यपालन यंत्री, भू- अर्जन एवं पुनर्वास संभाग क्रं. 2 गोविन्दगढ़ रीवा ( म. प्र. ) .

बेला 0.090 हे. बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत गुढ़ मऊगंज उद्वहन निर्माण नहर कार्य सार्वजनिक प्रयोजन.

2. भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन , प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

928

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 अप्रैल 2016

[भाग 1 क्र. 851 - प्रशा.- भू-अर्जन- गोविन्दगढ़ . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि गुढ़ - मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना के पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का वर्णन

जिला

ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1)

(2) (3)

(4)

उमरी

0.040 रीवा

गुढ़

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री, भू- अर्जन एवं पुनर्वास संभाग क्रं. 2 गोविन्दगढ़ रीवा (म. प्र. ) .

उमरी 0.040 हे . बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत गुढ़ मऊगंज उद्वहन निर्माण नहर कार्य सार्वजनिक प्रयोजन .

(2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव , राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .

क्र. 853 - प्रशा.- भू-अर्जन-गोविन्दगढ़. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . चूंकि गुढ़ - मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना के निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का वर्णन

जिला

ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1)

(2)

(3)

(4)

0.070 रीवा

पड़ेरूआ

गुढ़

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री , भू-अर्जन एवं पुनर्वास संभाग क्रं. 2 गोविन्दगढ़ रीवा (म. प्र. ) .

पड़ेरूआ 0.070 हे . बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत गुढ़ मऊगंज उद्वहन निर्माण नहर कार्य सार्वजनिक प्रयोजन.

(2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव , राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .

क्र. 855 - प्रशा.- भू-अर्जन- गोविन्दगढ़. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने भाग 1 ]

929

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 अप्रैल 2016

की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि गुढ़ - मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना के निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का वर्णन

जिला

ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(4) (1)

(2)

(3)

0.356

सहिजना

रीवा

गुढ़

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पुनर्वास संभाग क्रं. 2 गोविन्दगढ़ रीवा (म. प्र. ) .

सहिजना 0.356 हे . बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत गुढ़ मऊगंज उद्वहन निर्माण नहर कार्य सार्वजनिक प्रयोजन.

(2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 857- प्रशा.- भू-अर्जन- गोविन्दगढ़. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि गुढ़ - मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना के निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2 )

( 3 )

(4) (1)

0.072 रीवा

बगदरी

गुढ़

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री भू- अर्जन एवं पुनर्वास संभाग क्रं. 2 गोविन्दगढ़ रीवा (म. प्र. ) .

बगदरी 0.072 हे . बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत गुढ़ मऊगंज उद्वहन निर्माण नहर कार्य सार्वजनिक प्रयोजन.

( 2) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव , राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. एल. साकेत, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

930

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 अप्रैल 2016

राजस्व विभाग

कार्यालय , कलेक्टर, जिला बालाघाट, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बालाघाट, दिनांक 5 मार्च 2016

क्र. 3416- वा.भू- अर्जन-2016.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- बालाघाट

(ख) तहसील- लांजी

(ग) नगर/ ग्राम-ग्राम- पौसेरा, प.ह.नं. 20, रा.नि.म. लांजी (घ ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल-0.277 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नम्बर

प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)

(1)

(2)

0.008

209

245

0.081

236/6

0.061

244

0.121

0.004

241/1ख, 241/1 ग

0.002

236/14

योग .. 0.277

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-घोटी पौसेरा-चिलोरा-चौरिया में सोन नदी पर पुल निर्माण हेतु निजी भूमि अर्जन के संबंध में.

(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट dm balaghat@ nic. in एवं म. प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाइट htt// www.mprevenue.nic.in/ पर देखा जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा(प्लान ) का निरीक्षण, भू- अर्जन अधिकारी, तहसील लांजी, जिला बालाघाट के न्यायालय में किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे प्लान का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, भरत यादव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग रीवा, दिनांक 18 मार्च 2016

पत्र क्र. 109 - भू-अर्जन-2015.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची सारणी के कालम ( 1 ) में वर्णित भूमि, अनुसूची की सारणी के कालम ( 2 ) में उल्लेखित भूमि के रकबे का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 उपधारौं ( 4 ) के अन्तर्गत एतद्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि की आवश्यकता लोक प्रयोजन के लिये है.

चूंकि, ग्राम करहिया-81 , रीवा जिले के बोदाबाग करहिया मण्डी मार्ग में बीहर नदी पर पुल एवं पहुंच मार्ग कार्य पूर्ण करने हेतु. इस कारण अधिनियम की उपधारा ( 2 ) के तहत पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- रीवा (म. प्र. )

(ख ) तहसील- हुजूर भाग 1 ]

931

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 अप्रैल 2016

(ग) नगर/ ग्राम- करहिया-81

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.876 हेक्टेयर.

खसरा नंबर

अर्जित रकबा (हेक्टर में) (1)

(2) 349

0.335 350

0.087 351/2

0.016

0.032 361

362

0.004 809/361

0.057 360/1

0.018 360/2

0.018 360/3

0.018 360/8

0.012

0.012 360/7

360/6

0.012 360/5

0.012 360/4

0.012 357

0.053 356/1

0.006 356/2

0.006 356/3

0.006 358

0.024

0.008 376/1

376/2

0.002 376/3

0.003 376/4

0.003 806/376/1

0.012 806/376/2

0.003 806/376/3

0.003 806/376/4

0.003

0.003 806/376/5

381/1

00.89 382/1

0.051 381/2

0.089 382/2

0.051 384/1

0.004 384/2

0.002

0.020 388/3

0.020 389/1

390

0.024 (1)

(2)

0.024

392/2

0.089

469

0.022

470

0.008

472

0.012

474/2

0.036

475

0.016

477/1

0.024

477/2

476

0.065

0.004

478

0.061

808/478

0.036

494/1

0.010

491/1

0.077

491/2

0.073

490/2

0.022

492/2

0.008

493/1/1

527/1

0.061

0.033

529/2/1

0.004

529/2/1/1

0.061

754/4 क

योग .. 1.876

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- रीवा जिले के बोदाबाग करहिया मण्डी मार्ग में बीहर नदी पर पुल एवं पहुंच मार्ग कार्य हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा एवं ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय , जिला रीवा एवं कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. सेतु रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राहुल जैन , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग रीवा , दिनांक 17 मार्च 2016

पत्र क्र. 873 - प्रका. - भू-अर्जन-2016 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन 932

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 अप्रैल 2016

पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है , कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख ) तहसील- त्योंथर

(ग) ग्राम- मझिगवां पैपखार

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.873 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

निजी भूमि

(1)

अर्जित रकबा ( हेक्टेयर में) शासकीय भूमि (3)

(2)

0.104

94

0.215

95

0.337

96

97

0.085

0.004

98

101

0.051

102

0.077

कुल योग . 0.873

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.-बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत " त्योंथर बहाव योजना के नहर निर्माण " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 875 - प्रका.- भू-अर्जन-2016. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है , कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील- त्योंथर

(ग) ग्राम- अतरौली

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.100 हेक्टेयर .

खसरा नम्बर

शासकीय भूमि

अर्जित रकबा ( हेक्टेयर में ) निजी भूमि

(2)

(1)

(3) 6

0.100 कुल योग 0.100

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत " त्योंथर उद्वहन सिंचाई योजना के नहर निर्माण " में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 877 - प्रका. - भू- अर्जन -2016. - चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है , कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील- जवा

(ग) ग्राम- बड़ाछ कोठार

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.410 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

अर्जित रकबा ( हेक्टेयर में) निजी भूमि शासकीय भूमि (1)

4

(3) 0.000 कुल योग .. (2) 0.410 0.410

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत " त्योंथर बहाव योजना के नहर निर्माण " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 879 - प्रका. - भू- अर्जन-2016. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद भाग 1 ]

933

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 अप्रैल 2016

( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है, कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता हैः-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- रीवा

(ख) तहसील- त्योंथर

(ग) ग्राम- बड़ागांव

(घ) क्षेत्रफल-0.052 हेक्टेयर.

खसरा

अर्जित रकबा ( हेक्टेयर में ) नम्बर

निजी भूमि

(1)

(2)

शासकीय भूमि (3)

0.018

48

0.028

109

1723

0.003

1742

0.003 कुल योग 0.052

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है. - बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत " त्योंथर उद्वहन सिंचाई योजना के नहर निर्माण " में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 881 -प्रका. - भू-अर्जन-2016. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है , कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- रीवा

(ख) तहसील- त्योंथर

(ग ) ग्राम- मझियारी

(घ) क्षेत्रफल-3.623 हेक्टेयर.

खसरा

अर्जित रकबा ( हेक्टेयर में) नम्बर

शासकीय भूमि

निजी भूमि

(2)

(1)

(3) 1

0.128

4

0.148

0.042

7

8

0.097

0.120

13

15

0.328

0.272

19

38

0.132

11 41

0.136

42

0.036

46

0.002

53

0.035

55

0.032

56

0.068

57

0.038

0.152

58

0.051

92

93

0.059

98

0.300

0.089

101

102

0.030

0.057

103

0.002

104

105

0.024

110

0.098

0.057 179

185

0.129

0.145

193

0.177

195

203

0.023

204

0.120

0.091

205

0.240

210

0.165

212

योग 3.623

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत " त्योंथर बहाव योजना के नहर निर्माण " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

934

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 अप्रैल 2016

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 883 - प्रका . - भू-अर्जन-2016. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है , कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख ) तहसील- त्योंथर

(ग) ग्राम-कैथीपचकठा

(घ) क्षेत्रफल-1.107 हेक्टेयर.

खसरा

अर्जित रकबा ( हेक्टेयर में) नम्बर

शासकीय भूमि

निजी भूमि

(1)

(2)

(3) 58

0.010

59

0.114

62

0.007

0.076

63

0.010

64

69

0.058

87

0.048

0.034

88

89

0.025

90

0.062

91

0.101

92

0.007

0.024

95

96

0.115

183

0.003

184

0.144

188

0.022

189

0.046

190

0.134

0.067

191

कुलयोग 1.107

[भाग 1 (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है. -बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत " त्योंथर बहाव योजना के नहर निर्माण " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 885 - प्रका. - भू-अर्जन-2016. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है , कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील- त्योंथर

( ग) ग्राम- रामपुर कोठार

(घ) क्षेत्रफल -1.419 हेक्टेयर .

अर्जित रकबा ( हेक्टेयर में ) खसरा नम्बर

शासकीय भूमि

निजी भूमि

(3) (1)

(2)

0.288

46

0.288

652

0.435

670

0.262

671

721

0.146

कुल योग 1.419

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत " त्योंथर बहाव योजना के नहर निर्माण " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

भाग 1 ]

935

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 अप्रैल 2016

पत्र क्र. 887 - प्रका.- भू- अर्जन-2016.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है , कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील- त्योंथर

(ग) ग्राम-लेदा

(घ ) क्षेत्रफल-0.708 हेक्टेयर.

खसरा

अर्जित रकबा ( हेक्टेयर में) नम्बर

शासकीय भूमि

निजी भूमि

(2)

(3) (1)

6

0.072

13

0.064

15

0.156

16

0.024

22

0.100

23

0.168

45

0.100

48

0.024

0.708

कुल योग

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत " त्योंथर बहाव योजना के नहर निर्माण " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु .

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक , भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 889 - प्रका. - भू-अर्जन-2016. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अंतर्गत , इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील- जवा

(ग) ग्राम-डोड़ौ

(घ) क्षेत्रफल-1.481 हेक्टेयर.

अर्जित रकबा ( हेक्टेयर में)

निजी भूमि शासकीय भूमि (3) खसरा नम्बर (1)

(2)

10

0.360

11

0.450

0.348

21

25

0.110

29

0.213

1.481

कुल योग

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत " त्योंथर बहाव योजना के नहर निर्माण " में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. एल. साकेत, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग पन्ना, दिनांक 9 फरवरी 2016

प्र. क्र. 004-अ-82-वर्ष 2015-16.- भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 ( 1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन 936

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 अप्रैल 2016

तारीख से प्रावधानित समय - सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 ( 2 ) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है , इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है , अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- पन्ना

(ख) तहसील- अमानगंज

(ग ) ग्राम-कोट, प.ह.नं. 46

(घ) क्षेत्रफल-2.150 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

भूमिका प्रकार

कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

(3) 186

0.090

निजी भूमि 185

0.130

निजी भूमि 292/1

0.010

निजी भूमि 202

0.170

निजी भूमि

0.070

205

निजी भूमि

0.050

306/1

निजी भूमि 306/2

0.050

निजी भूमि

0.040

296

निजी भूमि 297

0.010

निजी भूमि 298

0.020

निजी भूमि

0.020

299

निजी भूमि 290

0.020

निजी भूमि

0.020

293/2

निजी भूमि 656

0.020

निजी भूमि 292/2

0.010

निजी भूमि

0.020

291

निजी भूमि 293/1

0.020

निजी भूमि 294

0.030

निजी भूमि

0.020

288

निजी भूमि 550

0.220

निजी भूमि

0.020

289

निजी भूमि

0.130

604

निजी भूमि

(2)

(3) (1)

669/2

0.010

निजी भूमि

0.150

607

निजी भूमि

0.070

619/1

निजी भूमि 618

0.060

निजी भूमि

0.010

669/1

निजी भूमि 619/2

0.070

निजी भूमि

0.010

668

निजी भूमि

0.060

670

निजी भूमि

0.010

671

निजी भूमि 666

0.130

निजी भूमि

0.010

665

निजी भूमि

0.050

655

निजी भूमि

0.100

649

निजी भूमि

0.120

645

निजी भूमि

0.050

643/1

निजी भूमि

0.050

643/2

निजी भूमि

2.150

कुल रकबा निजी भूमि

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- सेमरी तालाब योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , गुनौर में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 005 - अ- 82 - वर्ष 2015-16.- भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा -15 ( 1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय- सीमा 60 दिवस की समयावधि मेंकोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013की धारा 15 (2 ) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है , इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- पन्ना

(ख) तहसील- अमानगंज भाग 1 ]

937

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 अप्रैल 2016

(ग ) ग्राम- बरहाखर्द, प.ह.नं. 46

(घ) क्षेत्रफल-1.120 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

(1)

कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (2)

भूमि का प्रकार (3) 19/1

0.010

निजी भूमि 19/2

0.010

निजी भूमि

0.080

21

निजी भूमि 22

0.010

निजी भूमि

0.020

28

निजी भूमि 29

0.010

निजी भूमि 25

0.090

निजी भूमि

0.010

26

निजी भूमि

0.080

27

निजी भूमि 106

0.010

निजी भूमि 105

0.070

निजी भूमि 104

0.010

निजी भूमि 107

0.020

निजी भूमि 108

0.130

निजी भूमि 109

0.020

निजी भूमि 96

0.010

निजी भूमि 93

0.110

निजी भूमि 92

0.010

निजी भूमि

0.010

89/1

निजी भूमि 88/2

0.025

निजी भूमि

0.010

89/2

निजी भूमि 88/1

0.025

निजी भूमि

0.080

83

निजी भूमि 263

0.020

निजी भूमि 82

0.030

निजी भूमि

0.010

81

निजी भूमि 246

0.040

निजी भूमि

0.040

276

निजी भूमि

0.040

262

निजी भूमि

0.020

261/1

निजी भूमि 261/2

0.020

निजी भूमि 274

0.040

निजी भूमि

1.120

कुल रकबा निजी भूमि

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- सेमरी तालाब योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी , गुनौर में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 006- अ-82- वर्ष 2015-16.- भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 ( 1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय- सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013की धारा 15 (2 ) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा -19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित हैः-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- पन्ना

(ख) तहसील- अमानगंज

(ग ) ग्राम- सिमरीसूरत, प.ह.नं. 46

(घ) क्षेत्रफल -1.624 हेक्टेयर .

खसरा नम्बर

कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

भूमिका प्रकार (3) (1)

17

0.110

निजी भूमि 18

0.010

निजी भूमि 19

0.050

निजी भूमि 20

0.010

निजी भूमि

0.010

21

निजी भूमि 31/1

0.040

निजी भूमि 31/2क

0.020

निजी भूमि

0.020

31/2ख

निजी भूमि

0.010

30

निजी भूमि 29/2

0.160

निजीभूमि 28

0.010

निजी भूमि

0.040

29/1

निजी भूमि

0.060

27/1

निजी भूमि

0.060

27/2

निजी भूमि 145

0.010

निजी भूमि 938

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 अप्रैल 2016

(2)

(1)

(3)

0.010

144

निजी भूमि 143

0.090

निजी भूमि 146

0.040

निजी भूमि

0.080

142

निजी भूमि 140

0.010

निजी भूमि

0.090

139

निजी भूमि 110

0.010

निजी भूमि 141

0.010

निजी भूमि 136/1

0.050

निजी भूमि 137

0.010

निजी भूमि 136/2

0.050

निजी भूमि 138

0.010

निजी भूमि 135

0.120

निजी भूमि

0.080

134

निजी भूमि

0.064

133

निजी भूमि 131

0.010

निजी भूमि 132

0.070

निजी भूमि 130

0.100

निजी भूमि 129

0.020

निजी भूमि

0.020

128

निजी भूमि 127

0.060

निजी भूमि कुल रकबा निजी भूमि 1.624

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- सेमरी तालाब योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , गुनौर में किया जा सकताहै .

प्र. क्र. 009 - अ- 82 - वर्ष 2015-16.- भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 ( 1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय - सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013की धारा 15 ( 2 ) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा -19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- पन्ना

(ख) तहसील- देवेन्द्रनगर

(ग) ग्राम-कोहनी , प.ह.नं. 11

(घ) क्षेत्रफल-1.550 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

भूमि का प्रकार

कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(1)

(2)

(3)

0.070

61

निजी भूमि

0.020

75/2

निजी भूमि 409

0.110

निजी भूमि

0.050

909/1

निजी भूमि 74/1

0.010

निजी भूमि

0.010

80

निजी भूमि 73/1

0.050

निजी भूमि

0.080

81

निजी भूमि

0.020

79

निजी भूमि 83/1

0.020

निजी भूमि 82/1

0.010

निजी भूमि 280

0.130

निजी भूमि 286

0.020

निजी भूमि 283

0.070

निजी भूमि 288/1

0.010

निजी भूमि

0.010

310

निजी भूमि 288/2/ख

0.050

निजी भूमि

0.010

288/2/क/1

निजी भूमि 288/2/क/2

0.010

निजी भूमि

0.050

309

निजी भूमि 308

0.010

निजी भूमि 307

0.130

निजी भूमि 372

0.020

निजी भूमि 375

0.050

निजी भूमि 381

0.050

निजी भूमि 376

0.010

निजी भूमि 380/1

0.020

निजी भूमि 383/1/1

0.010

निजी भूमि

0.010

383/1/2

निजी भूमि 386

0.010

निजी भूमि भाग 1 ]

939

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 अप्रैल 2016

(2)

(3) (1)

383/2

0.010

निजी भूमि

0.040

385

निजी भूमि

0.050

424

निजी भूमि 421

0.010

निजी भूमि

0.020

425

निजी भूमि 420

0.030

निजी भूमि 1068/2

0,050

निजी भूमि 1068/3

0.020

निजी भूमि

0.050

1068/4

निजी भूमि 387

0.060

निजी भूमि

0.050

391

निजी भूमि 423

0.030

निजी भूमि

1.550

कुल रकबा निजी भूमि ..

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- डोभा तालाब योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी , पन्ना में किया जा सकता है.

पन्ना, दिनांक 29 फरवरी 2016

प्र. क्र. 016- अ-82 - वर्ष 2015-16.- भूमि- अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा -15 ( 1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय- सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि-अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 ( 2 ) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , इस प्रकरण में किसी भी परिवार कोविस्थापित नहीं किया जाना है , इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है , अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-पन्ना

(ख) तहसील- पन्ना

(ग) ग्राम- अहिरगवां, प.ह.नं. 29

(घ) क्षेत्रफल-2.161 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में )

भूमिका प्रकार (3) (1)

(2)

0.316

451

निजी भूमि

0.023

458

निजी भूमि 566

0.030

निजी भूमि 563

0.020

निजी भूमि

0.045

460

निजी भूमि

0.115

562

निजी भूमि 461

0.140

निजी भूमि 420

0.112

निजी भूमि 421

0.100

निजी भूमि

0.020

414

निजी भूमि

0.224

377

निजी भूमि 381

0.196

निजी भूमि

0.333

353/1

निजी भूमि 353/2

0.026

निजी भूमि 346

0.028

निजी भूमि 341

0.010

निजी भूमि 340/1

0.072

निजी भूमि

0.145

345

निजी भूमि 343

0.206

निजी भूमि कुल रकबा निजी भूमि .. 2.161

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-बिलखुरा तालाब योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी, पन्ना में किया जा सकता है .

प्र. क्र. 017- अ- 82 - वर्ष 2015-16.- भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15( 1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय - सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 ( 2 ) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहींकिया जाना है, इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन 940

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 अप्रैल 2016

की स्कीम की आवश्यकता नहीं है , अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा -19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- पन्ना

(ख) तहसील- पन्ना

(ग ) ग्राम- उड़की, प.ह.नं. 29

(घ ) क्षेत्रफल-0.930 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

भूमि का प्रकार (3) (1)

67

0.115

निजी भूमि

0.040

66

निजी भूमि 65

0.198

निजी भूमि

0.120

57

निजी भूमि 17/1

0.016

निजी भूमि 17/2

0.016

निजी भूमि

0.016

17/3

निजी भूमि 17/4

0.016

निजी भूमि 9

0.105

निजी भूमि

0.288

10

निजी भूमि

0.930

कुल रकबा निजी भूमि

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-बिलखुरा तालाब योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , पन्ना में किया जा सकता है .

प्र. क्र. 018- अ-82- वर्ष 2015-16. - भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा -15 ( 1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय- सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 ( 2 ) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है , अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा -19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- पन्ना

(ख) तहसील- पन्ना

(ग ) ग्राम-बिलखुरा, प.ह.नं. 28

(घ) क्षेत्रफल-4.235 हेक्टेयर .

खसरा नम्बर

कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(1)

भूमिका प्रकार (3)

(2)

0.050

753

निजी भूमि 755

0.067

निजी भूमि 748

0.078

निजी भूमि

0.067

747

निजी भूमि

0.286

739

निजी भूमि 740

0.011

निजी भूमि 741

0.126

निजी भूमि 672

0.090

निजी भूमि 675

0.024

निजी भूमि 671

0.090

निजी भूमि

0.010

728

निजी भूमि 674/1

0.038

निजी भूमि

0.090

676

निजी भूमि

0.042

683/1

निजी भूमि 683/2

0.042

निजी भूमि 686

0.070

निजी भूमि 687

0.020

निजी भूमि

0.010

699

निजी भूमि

0.020

698

निजी भूमि 355

0.012

निजी भूमि 693

0.080

निजी भूमि 697

0.054

निजी भूमि

0.080

696

निजी भूमि

0.031

695

निजी भूमि 357

0.072

निजी भूमि 356

0.077

निजी भूमि भाग 1 ]

941

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 अप्रैल 2016

(1)

(2)

(3) 317

0.017

निजी भूमि 318

0.078

निजी भूमि 312

0.080

निजी भूमि 354

0.024

निजी भूमि

0.025

153

निजी भूमि

0.088

311

निजी भूमि 310

0.045

निजी भूमि 308

0.058

निजी भूमि 307

0.080

निजी भूमि 187

0.106

निजी भूमि 185

0.050

निजी भूमि 186

0.056

निजी भूमि 133

0.048

निजी भूमि 136

0.029

निजी भूमि 92

0.120

निजी भूमि 135

0.048

निजी भूमि 155

0.034

निजी भूमि

0.034

154

निजी भूमि

0.062

150

निजी भूमि

0.012

145/2

निजी भूमि 151

0.052

निजी भूमि

0.076

102

निजी भूमि 101

0.025

निजी भूमि 100

0.045

निजी भूमि 99

0.121

निजी भूमि 94

0.160

निजी भूमि 90/2

0.054

निजी भूमि

0.074

89

निजी भूमि 76

0.129

निजी भूमि 75

0.158

निजी भूमि

0.130

निजी भूमि 11/2

0.180

निजी भूमि 13/1

0.120

निजी भूमि 13/2

0.180

निजी भूमि

4.235

कुल रकबा निजी भूमि

( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-बिलखुरा तालाब योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , पन्ना में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 022- अ-82- वर्ष 2015-16.- भूमि-अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा -15 ( 1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय- सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि-अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 ( 2 ) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा -19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- पन्ना

(ख) तहसील- पन्ना

(ग) ग्राम- जनकपुर, प.ह.नं. 23

(घ) क्षेत्रफल-1.425 हेक्टेयर .

खसरा नम्बर

भूमिका

प्रकार

कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(3) (1)

1/1

1.425

निजी भूमि

1.425

कुल रकबा निजी भूमि

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-जनकपुर तालाब योजना के अन्तर्गत ( छूटे हुये रकबे ) बांध निर्माण कार्य हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , पन्ना में किया जा सकता है.

पन्ना, दिनांक 14 मार्च 2016

प्र. क्र. 015 - अ-82- वर्ष 2015-16.- भूमि-अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा -15( 1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय - सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि- अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार 942

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 अप्रैल 2016

अधिनियम, 2013 की धारा 15 ( 2 ) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , इस प्रकरण में किसी भी परिवार कोविस्थापित नहीं किया जाना है , इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है , अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा -19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- पन्ना

(ख ) तहसील- पन्ना

(ग) ग्राम- इटवांकला, प.ह.नं. 04

(घ) क्षेत्रफल-7.443 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

भूमि का प्रकार

कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

(3) 1508

0.251

निजी भूमि 1509

0.304

निजी भूमि

1.000

1510/2

निजी भूमि 1506

0.320

निजी भूमि 1510/1

0.133

निजी भूमि

0.030

1531/1

निजी भूमि 1530

0.035

निजी भूमि 1505

0.093

निजी भूमि 1504

0.101

निजी भूमि 1511

0.110

निजी भूमि

0.010

1512

निजी भूमि

0.030

1513

निजी भूमि 1517

0.120

निजी भूमि 1503

0.129

निजी भूमि

0.100

1518/1

निजी भूमि 1502

0.400

निजी भूमि

0.263

1501

निजी भूमि 1496

0.010

निजी भूमि

(2)

(3) (1)

1497

0.142

निजी भूमि

0.093

1498

निजी भूमि

0.109

1499/2

निजी भूमि 1471

0.105

निजी भूमि 1472

0.024

निजी भूमि 1473/1

0.058

निजी भूमि 1473/2

0.058

निजी भूमि 1473/3

0.058

निजी भूमि 1500

0.194

निजी भूमि 1499/3

0.043

निजी भूमि

0.083

1499/1

निजी भूमि

0.154

1480

निजी भूमि 1481

0.057

निजी भूमि 1482

0.575

निजी भूमि 1483

0.069

निजी भूमि 1488/1

0.010

निजी भूमि 1454/1

0.013

निजी भूमि 1457

0.061

निजी भूमि 1451

0.040

निजी भूमि 1452

0.040

निजी भूमि 1453

0.024

निजी भूमि 1454/2

0.011

निजी भूमि 1455

0.045

निजी भूमि

0.050

1456/1

निजी भूमि

0.016

1458/1

निजी भूमि 1462/1

0.020

निजी भूमि 1463/1

0.020

निजी भूमि 1464/1

0.015

निजी भूमि 1465/1

0.015

निजी भूमि

0.055

1466/1

निजी भूमि 1467/1

0.036

निजी भूमि 1468/1

0.029

निजी भूमि 1475/1

0.040

निजी भूमि 1456/2

0.051

निजी भूमि

0.016

1458/2

निजी भूमि

0.020

1462/2

निजी भूमि

0.020

1463/2

निजी भूमि

0.015

1464/2

निजी भूमि भाग. 1 ]

943

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 अप्रैल 2016

(1)

(2)

(3) 1465/2

0.015

निजी भूमि 1466/2

0.054

निजी भूमि 1467/2

0.037

निजी भूमि 1468/2

0.028

निजी भूमि 1475/2

0.041

निजी भूमि 1460

0.049

निजी भूमि 1469

0.081

निजी भूमि 1474

0.170

निजी भूमि

0.121

1470

निजी भूमि

0.089

1459

निजी भूमि 1476

0.113

निजी भूमि 1479

0.105

निजी भूमि 1477

0.109

निजी भूमि 1478

0.328

निजी भूमि

0.040

1448

निजी भूमि

0.060

1461

निजी भूमि

0.080

1450/1

निजी भूमि कुल रकबा निजी भूमि.. 7.443

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-डोभा तालाब योजना के अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी, पन्ना में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 027- अ- 82- वर्ष 2015-16.- भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा -15 ( 1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय - सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 ( 2 ) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है , अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा -19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन

(क) जिला- पन्ना

(ख) तहसील-अमानगंज

(ग) ग्राम- मेहगुवांखुर्द, प.ह.नं. 19

(घ) क्षेत्रफल-1.765 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

भूमि का प्रकार

कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(3) (1)

(2)

162

0.010

निजी भूमि 7

0.120

निजी भूमि 161

0.150

निजी भूमि 163

0.010

निजी भूमि 259

0.050

निजी भूमि 167

0.200

निजी भूमि

0.010

173

निजी भूमि 172

0.010

निजी भूमि

0.020

168

निजी भूमि 153

0.030

निजी भूमि

0.005

155

निजी भूमि

0.110

174

निजी भूमि 175

0.080

निजी भूमि

0.080

177

निजी भूमि

0.010

180

निजी भूमि 181/1

0.005

निजी भूमि 181/2

0.005

निजी भूमि 182/4

0.020

निजी भूमि 182/1

0.020

निजी भूमि 182/2

0.020

निजी भूमि 182/3

0.020

निजी भूमि 112

0.010

निजी भूमि 109

0.040

निजी भूमि 110

0.005

निजी भूमि 100

0.050

निजी भूमि 944

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 अप्रैल 2016

(2)

(3) (1)

0,010

101

निजी भूमि 108

0.030

निजी भूमि

0.070

102

निजी भूमि 260

0.010

निजी भूमि 258

0.030

निजी भूमि 257

0.010

निजी भूमि

0.010

267

निजी भूमि 320/1

0.040

निजी भूमि 320/2

0.040

निजी भूमि 319

0.010

निजी भूमि

0.120

303

निजी भूमि 302

0.025

निजी भूमि 164

0.080

निजी भूमि

0.080

159/1

निजी भूमि

0.030

152

निजी भूमि

0.010

154

निजी भूमि

0.070

12

निजी भूमि कुल रकबा निजी भूमि. .1.765

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- जसवंतपुरा तालाब योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी , गुनौर में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 030- अ-82 - वर्ष 2015-16.- भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा -15 ( 1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय- सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि-अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 ( 2 ) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , इस प्रकरण में किसी भी परिवार कोविस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है , अतः भूमि- अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा -19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-पन्ना

(ख) तहसील- अमानगंज

(ग ) ग्राम- निवहरी, प.ह.नं. 39

(घ) क्षेत्रफल-0.770 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

भूमिका प्रकार

कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में )

(3)

(2)

(1)

0.050

254/1

निजी भूमि

0.050

254/2

निजी भूमि

0.040

255/2

निजी भूमि

0.050

254/3

निजी भूमि

0.040

255/3

निजी भूमि

0.050

254/4

निजी भूमि

0.040

255/4

निजी भूमि

0.450

255/1

निजी भूमि कुल रकबा निजी भूमि. 0.770

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- श्यामरडाडा तालाब योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी , गुनौर में किया जा सकता है .

प्र. क्र. 204- अ-82-वर्ष 2014-15.- भूमि-अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा -15 ( 1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय- सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार भाग 1 ]

945

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 अप्रैल 2016

अधिनियम, 2013 की धारा 15 ( 2 ) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है , इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि- अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- पन्ना

(ख) तहसील- अमानगंज

(ग ) ग्राम-विक्रमपुर, प.ह.नं. 23

(घ) क्षेत्रफल-10.340 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

भूमिका प्रकार

कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(1)

(2)

(3) 729

0.100

निजी भूमि

0.060

724

निजी भूमि

0.030

727

निजी भूमि 638

0.390

निजी भूमि 673

0.570

निजी भूमि

0.730

694

निजी भूमि

1.000

695

निजी भूमि

0.150

701

निजी भूमि

0.080

705

निजी भूमि

0.060

704

निजी भूमि

0.600

878

निजी भूमि 869/1

1.530

निजी भूमि

0.620

737/2

निजी भूमि 674

0.890

निजी भूमि

(2)

(3) (1)

0.200

637

निजी भूमि

0.400

886

निजी भूमि

0.120

887/1

निजी भूमि 887/2

0.500

निजी भूमि 719

0.100

निजी भूमि 720

0.100

निजी भूमि 721

0.110

निजी भूमि 722

0.150

निजी भूमि 723

0.090

निजी भूमि 725

0.050

निजी भूमि

0.050

726

निजी भूमि

1.000

735

निजी भूमि 706/मिन/1

0.160

निजी भूमि 317

0.040

निजी भूमि

0.060

318

निजी भूमि

0.050

321

निजी भूमि 322

0.170

निजी भूमि

0.020

458

निजी भूमि 463

0.010

निजी भूमि 323

0.050

निजी भूमि

0.030

471

निजी भूमि 480

0.010

निजी भूमि 539

0.010

निजी भूमि

0.040

481

निजी भूमि

0.010

591

निजी भूमि कुल रकबा निजी भूमि. .10.340

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-द्वारी तालाब योजना के अन्तर्गत बाँध एवं नहर निर्माण कार्य ( छूटी हुई भूमि ) हेतु.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी , गुनौर में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शिव नारायण सिंह चौहान, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

946

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , जबलपुर जबलपुर, दिनांक 4 मार्च 2016

क्र. B-947-दो-2-32-2014 - श्री आर. के. सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मण्डला को दिनांक 15 से 16 फरवरी 2016 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री आर. के. सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मण्डला को मण्डला पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. के. सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

जबलपुर, दिनांक 5 मार्च 2016

क्र. B -966-दो- 2-47-2010 .- श्री आर. एन. पटेल, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , जबलपुर को दिनांक 3 से 5 मार्च 2016 तक तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 6 एवं 7 मार्च 2016 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .

अवकाश से लौटने पर श्री आर. एन. पटेल , प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. एन. पटेल , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. B-979-दो- 2-40-2009.-श्रीमती कुमुदबाला बरणा, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय, भोपाल को दिनांक 5 से 11 फरवरी 2016 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए सात दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्रीमती कुमुदबाला बरणा, प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय, भोपाल को भोपाल पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती कुमुदबाला बरणा उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 अप्रैल 2016

[ भाग 1

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

क्र. C-878-दो- 2-24-2014 .- श्री अरूण कुमार शर्मा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , छतरपुर को दिनांक 22 से 24 फरवरी 2016 तक तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 21 फरवरी 2016 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री अरूण कुमार शर्मा, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , छतरपुर को छतरपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है .

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अरूण कुमार शर्मा , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. C- 880-दो- 2-24-2014 .- श्री अरूण कुमार शर्मा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , छतरपुर को दिनांक 8 से 9 फरवरी 2016 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए, दो दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री अरूण कुमार शर्मा, प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय , छतरपुर को छतरपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अरूण कुमार शर्मा उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. C-883- दो- 3-43-2013 श्रीमती मीना सिंह , प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , ग्वालियर को दिनांक 15 से 17 फरवरी 2016 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्रीमती मीना सिंह , प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती मीना सिंह , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.

947

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 अप्रैल 2016

भाग 1 ]

जबलपुर, दिनांक 8 मार्च 2016

प्रमाणित किया जाता है कि श्री जी. के. शर्मा , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. B-985-दो - 2-5-2015.- श्रीमती सरिता सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, देवास का दिनांक 22 से 25 फरवरी 2016 तक, चार दिन का स्वीकृत अर्जित अवकाश, उपभोग नहीं किये जाने के कारण निरस्त किया जाता है.

क्र. B - 989-दो- 2-38-2014 .- श्री बी. के. जाटव, प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , भिण्ड को दिनांक 26 से 27 फरवरी 2016 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 28 फरवरी 2016 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री बी. के. जाटव, प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय, भिण्ड को भिण्ड पुनः पदस्थापित किया जाता है.

क्र. B -987- दो- 2-49-2007 .- श्री जी . के . शर्मा, प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय, मण्डलेश्वर को दिनांक 8 से 11 फरवरी 2016 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए 4 दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 12 , 13 एवं 14 फरवरी 2016 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

अवकाश से लौटने पर श्री जी . के. शर्मा, प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , मण्डलेश्वर को मंडलेश्वर पुनः पदस्थापित किया जाता है .

प्रमाणित किया जाता है कि श्री बी. के. जाटव, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, यू. एस. दुबे, रजिस्ट्रार.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

जबलपुर, दिनांक 2 मार्च 2016

क्र. B- 845- तीन-6-2-2016 .- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( अधिनियम क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 260 ( 1 ) ( ग ) सहपठित धारा 32 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश जबलपुर निम्नलिखित सारणी के स्तम्भ क्रमांक ( 2 ) में वर्णित न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी , जिनकी पदस्थापना का स्थान स्तम्भ क्रमांक ( 3 ) में दर्शित है, को उक्त संहिता की धारा 260 में उल्लेखित सभी अपराधों का संक्षेप्तः विचारण हेतु विशेषतया सशक्त करता है : -

सारणी

राजस्व जिला

पदस्थापना का स्थान

क्रमांक (1)

(4) न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी (2)

(3)

1

कटनी

कटनी श्री अरविंद सिंह टेकाम , न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी

2

जबलपुर

जबलपुर

कु. तबस्सुम खान, न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी

3

दमोह

दमोह

कु. स्नेहा सिंह , न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी

4

नीमच

नीमच

श्री उत्तम कुमार डार्वी, न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी

5

जबलपुर

जबलपुर

श्रीमती शुभांगी पालो दत्ता, न्यायिक दंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी

6

जबलपुर कु. श्वेता श्रीवास्तव, न्यायिक दंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी

जबलपुर

7 श्री विनोद वर्मा, न्यायिक दंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी

जबलपुर

जबलपुर

8

जबलपुर

जबलपुर

श्री सुशील अग्रवाल, न्यायिक दंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी

9 श्री राकेश मरावी, न्यायिक दंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी

जबलपुर

जबलपुर

10

जबलपुर श्री दीपक अग्रवाल , न्यायिक दंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी

जबलपुर

11

जबलपुर श्री डी. पी. सूत्रकार, न्यायिक दंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी

जबलपुर

12

जबलपुर श्री शशांक सिंह , न्यायिक दंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी

जबलपुर

13

रतलाम

रतलाम श्री वीरेन्द्र वर्मा , न्यायिक दंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी 948

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 अप्रैल 2016

(2)

(1)

14 श्रीमती रंजीता सोलंकी, न्यायिक दंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी 15 श्री दिलीप सिंह परमार, न्यायिक दंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी 16 श्री व्ही. पी. सोलंकी, न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी 17 श्री पुंजया बरिया, न्यायिक दंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी 18 श्रीमती ऋतुश्री गुप्ता, न्यायिक दंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी 19 श्री मोह. असलम देहलवी, न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी 20 श्रीमती विधि डागलिया, न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी 21 श्री श्रीकृष्ण डागलिया , न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी 22 श्री संजोग सिंह वाघेला, न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी 23 श्री दिनेश मीणा , न्यायिक दंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी 24 श्री अरविन्द सिंह , न्यायिक दंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी 25 श्री रोहित श्रीवास्तव, न्यायिक दंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी 26 श्री विजेन्द्र सिंह रावत, न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी 27 श्री सुमित शर्मा , न्यायिक दंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी 28 श्रीमती नमिता द्विवेदी, न्यायिक दंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी 29 श्रीमती सुरूचि रावत, न्यायिक दंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी 30 श्री महेश लचोरिया, न्यायिक दंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी 31 श्री शिव कुमार डावर, न्यायिक दंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी 32 श्री विपेन्द्र सिंह यादव, न्यायिक दंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी 33 श्रीमती शोभना मीना, न्यायिक दंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी 34 कु. संचिता भदकारिया, न्यायिक दंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी 35 श्रीमती वंदना त्रिपाठी, न्यायिक दंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी 36 श्री सतीश शर्मा , न्यायिक दंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी 37 श्री निर्भय कुमार गरवा, न्यायिक दंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी 38 श्री रविशंकर दोहरे, न्यायिक दंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी 39 श्रीमती आरती डींगरा , न्यायिक दंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी 40 कु. स्वाती बजाज, न्यायिक दंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी 41 श्री जैनुल आबदीन, न्यायिक दंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी 42 श्री आशीष कुमार केसरवानी, न्यायिक दंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी 43 श्रीमती सुनिता गोयल, न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी 44 श्रीमती आकांक्षा कत्याल, न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी 45 श्री रवीन्द्र गुप्ता, न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी 46 श्री अंकित श्रीवास्तव, न्यायिक दंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी 47 श्री नवनीत सिंह यादव, न्यायिक दंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी 48 श्रीमती मेधा अग्रवाल, न्यायिक दंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी 49 श्री सुनित अग्रवाल, न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी 50 श्री प्रियंक दुबे , न्यायिक दंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी 51 श्री विकास शुक्ला, न्यायिक दंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी 52 श्रीमती श्वेता तिवारी , न्यायिक दंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी 53 कु. रूचिता गुर्जर, न्यायिक दंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी 54 श्री राम सिंह बघेल , न्यायिक दंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी

[ भाग 1

(4) (3)

रतलाम

रतलाम

रतलाम आलोट

रतलाम सैलाना

अलीराजपुर अलीराजपुर

धार

धार धार

धार धार

धार धार

धार धार

धार

धार धार

टीकमगढ़ निवाड़ी

ओरछा

टीकमगढ़

टीकमगढ़ टीकमगढ़

टीकमगढ़ टीकमगढ़

टीकमगढ़ टीकमगढ़

टीकमगढ़ टीकमगढ़

जतारा

टीकमगढ़ भोपाल

भोपाल

भोपाल भोपाल

भोपाल भोपाल

भोपाल भोपाल

छतरपुर छतरपुर

लौड़ी

छतरपुर

छतरपुर लौड़ी

छतरपुर बड़ामलहरा

शाजापुर शाजापुर

शाजापुर शुजालपुर

सीधी सीधी

सीधी

सीधी गुना

गुना

गुना गुना

गुना राघोगढ़

श्योपुर श्योपुर

भिण्ड लहार

लहार

भिण्ड

भिण्ड लहार

मेहगांव

भिण्ड

भिण्ड भिण्ड

उज्जैन

उज्जैन तराना

उज्जैन

उज्जैन महिदपुर भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 अप्रैल 2016

(1)

(2)

55 श्रीमती सुनयना श्रीवास्तव, न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी 56 श्री दारासिंह मंडलोई, न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी 57 श्रीमती वर्षा सिंह भाटी, न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी 58 श्रीमती शर्मिला बिलवार, न्यायिक दंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी 59 श्री ब्रजेश गोयल , न्यायिक दंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी 60 श्रीमती विनिता गुप्ता, न्यायिक दंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी 61 श्री एम. पी. नामदेव, न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी 62 श्री राकेश सनोडिया, न्यायिक दंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी 63 श्रीमती प्रेमलता बोराना, न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी 64 सुश्री रश्मि मंडलोई, न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी 65 सुश्री उर्मिला चौहान, न्यायिक दंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी 66 श्री विक्रम सिंह डावर, न्यायिक दंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी 67 श्रीमती संगीता भारती राठौर, न्यायिक दंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी 68 श्री नानसिंह ताहेड़, न्यायिक दंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी 69 श्री सचिन कुमार जाधव , न्यायिक दंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी 70 श्री कमलनाथ जयसिंगपुरे, न्यायिक दंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी 71 श्रीमती नमिता बोरासी , न्यायिक दंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी 72 कु. संगीता डावर, न्यायिक दंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी 73 श्रीमती प्रीती साल्वे, न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी 74 श्रीमती कला भाम्मरकर, न्यायिक दंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी 75 श्री अरविन्द श्रीवास्तव, न्यायिक दंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी 76 श्री जय पाटीदार, न्यायिक दंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी 77 श्री मुकेश गुप्ता , न्यायिक दंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी 78 श्रीमती मिनी गुप्ता, न्यायिक दंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी 79 श्री राकेश कुमार कुशवाला, न्यायिक दंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी 80 श्रीमती सरिता जतारिया, न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी 81 श्री विकास शर्मा , न्यायिक दंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी 82 श्री मनोज भाटी, न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी 83 श्री संजीव कुमार पालीवाल , न्यायिक दंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी 84 श्री प्रियंक भारद्वाज, न्यायिक दंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी 85 श्री अंबुज श्रीवास्तव, न्यायिक दंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी 86 श्री मुनेन्द्र सिंह वर्मा, न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी 87 श्री आशुतोष यादव, न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी 88 श्री शिवराज सिंह गवली , न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी 89 श्रीमती रंजना चतुर्वेदी, न्यायिक दंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी 90 कु. रूचि गोलस , न्यायिक दंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी 91 कु. भावना सिंह, न्यायिक दंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी 92 श्री हेमंत सिंह, न्यायिक दंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी 93 सुश्री शैलजा गुप्ता , न्यायिक दंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी 94 श्री राजीव राव गौतम, न्यायिक दंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी 95 श्री रवि नायक, न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी

949 (3)

(4)

उज्जैन महिदपुर

उज्जैन

उज्जैन

उज्जैन उज्जैन

उज्जैन उज्जैन

उज्जैन

उज्जैन

उज्जैन नागदा

इंदौर

इंदौर इंदौर

इंदौर

इंदौर इंदौर

इंदौर

इंदौर

इंदौर इंदौर

इंदौर

इंदौर सांवेर

इंदौर

इंदौर महू

इंदौर महू

खंडवा

खंडवा

खंडवा खंडवा

खंडवा

खंडवा

रायसेन रायसेन

रायसेन गोहरगंज

रायसेन बरेली

मंदसौर मंदसौर

शिवपुरी शिवपुरी

शिवपुरी शिवपुरी

कोलारस

शिवपुरी पिछोर

शिवपुरी

नरसिंहपुर नरसिंहपुर

नरसिंहपुर नरसिंहपुर

ग्वालियर ग्वालियर

ग्वालियर ग्वालियर

ग्वालियर ग्वालियर

ग्वालियर ग्वालियर

ग्वालियर ग्वालियर

ग्वालियर ग्वालियर

ग्वालियर ग्वालियर

ग्वालियर ग्वालियर

ग्वालियर ग्वालियर

ग्वालियर भितरवार

दतिया

दतिया

दतिया दतिया

पन्ना पन्ना 950

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 अप्रैल 2016

[ भाग 1 जबलपुर, दिनांक 4 मार्च, 2016

क्र. 279 -गोपनीय- 2016-दो- 3-250-57( भाग -34 ) - भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 सहपठित सिविल कोर्ट्स एक्ट, 1958 की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 11 की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , जबलपुर निम्न सारणी में दर्शित अभ्यर्थियों को, जिन्हें मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश फा. क्रमांक 3 (बी) 2-2014- इक्कीस- ब ( एक) ( मेरिट क्रमांक ) , दिनांक 24, 25 एवं 29 फरवरी , 2016 द्वारा अस्थायी तौर से (दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर) मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में व्यवहार वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर नियुक्त किया गया है, को उनके नाम के समक्ष स्तम्भ क्रमांक (3 ) में दर्शाये स्थान पर एवं स्तम्भ क्रमांक (4 ) में अंकित व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश तथा न्यायिक दण्डाधिकारी , द्वितीय श्रेणी की हैसियत से उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है :-

नाम क्रमांक

(2) सारणी

प्रशिक्षण हेतु

पदस्थापना का स्थान

(3)

(1) 1

श्री राज कुमार त्रिपाठी 2 सुश्री संजू तिवारी 3

श्री विनिक जैन

4 सुश्री अंशु चौहान 5 श्री अभिषेक कुमार 6 श्री मृणाल मोहित 7 सुश्री सुधा पाण्डे 8

श्री अमन मलिक 9 सुश्री राखी साहू

10 सुश्री अंकिता राज 11

श्री जयबीर सिंह 12 सुश्री प्रितांजली सिंह 13 श्रीमती अनुजा श्रीवास्तव 14 सुश्री नेहा यति

15 श्रीमती वंदना सिंह 16 श्री मनोज कुमार न्यायालय का नाम जिसके अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त एवं पदस्थ (4)

जबलपुर

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2, जबलपुर के न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज ) .

इंदौर

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 , इंदौर के न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश ( ट्रेनी जज ) .

गुना

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 , गुना के न्यायालय के सप्तम् अतिरिक्त न्यायाधीश ( ट्रेनी जज ) .

इंदौर

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 , इंदौर के न्यायालय के चतुर्थ अतिरिक्त न्यायाधीश ( ट्रेनी जज ) .

सीधी

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2, सीधी के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश ( ट्रेनी जज ) .

धार

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 , धार के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश ( ट्रेनी जज ) .

बालाघाट

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2, बालाघाट के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश ( ट्रेनी जज) .

बैतूल

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 , बैतूल के न्यायालय के चतुर्थ अतिरिक्त न्यायाधीश ( ट्रेनी जज) .

भोपाल

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 , भोपाल के न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश ( ट्रेनी जज ) .

भोपाल

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 , भोपाल के न्यायालय के चतुर्थ अतिरिक्त न्यायाधीश ( ट्रेनी जज ) .

खण्डवा

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 , खण्डवा के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज) .

जबलपुर

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 , जबलपुर के न्यायालय के चतुर्थ अतिरिक्त न्यायाधीश ( ट्रेनी जज ) .

हरदा

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 , हरदा के न्यायालय के चतुर्थ अतिरिक्त न्यायाधीश ( ट्रेनी जज ) .

मंदसौर

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 , मंदसौर के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश ( ट्रेनी जज ) .

दमोह

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 , दमोह के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश ( ट्रेनी जज ) .

बड़वानी

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 , बड़वानी के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश ( ट्रेनी जज) .

951

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 अप्रैल 2016

भाग 1 ]

जबलपुर, दिनांक 11 मार्च , 2016

क्र. 294 - गोपनीय- 2016- दो-3-250-57 ( भाग -34 ) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 सहपठित सिविल कोर्ट्स एक्ट, 1958 की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 11 की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , जबलपुर निम्न सारणी में दर्शित अभ्यर्थियों को, जिन्हें मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश फा. क्रमांक 3 ( बी) 2-2014- इक्कीस - ब( एक) (मेरिट क्रमांक 37 ) , दिनांक 29 फरवरी , 2016 द्वारा अस्थायी तौर से ( दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर ) मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर नियुक्त किया गया है , को उनके नाम के समक्ष स्तम्भ क्रमांक ( 3 ) में दर्शाये स्थान पर एवं स्तम्भ क्रमांक ( 4 ) में अंकित व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-2 के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश तथा न्यायिक दण्डाधिकारी, द्वितीय श्रेणी की हैसियत से उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है :-

सारणी

क्रमांक

नाम

प्रशिक्षण हेतु पदस्थापना का स्थान (1)

(2)

1 श्रीमती अनुजा श्रीवास्तव

(3) छिन्दवाड़ा न्यायालय का नाम जिसके अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त एवं पदस्थ (4)

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-2 , छिन्दवाड़ा के न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश ( ट्रेनी जज ) .

टिप्पणी.- आदेश क्रमांक 279/गोपनीय/ 2016/दो- 3-250/ 57 ( भाग -34 ) , दिनांक4-3-2016 , जहां तक इसका संबंध श्रीमती अनुजा श्रीवास्तव की प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 , हरदा के न्यायालय के चतुर्थ अतिरिक्त न्यायाधीश ( ट्रेनी जज ) , हरदा की हैसियत से हरदा में पदस्थापना से है, एतद्वारा निरस्त किया जाता है.

जबलपुर, दिनांक 16 मार्च 2016

क्र. बी- 1125- तीन- 10-42-75-( कटनी ढीमरखेड़ा) .-मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय अधिनियम, 1958 ( अधिनियम क्रमांक 19 सन् 1958 ) की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, एतद्वारा निर्देशित करता है कि श्री उमेश कुमार पटेल, षष्टम् व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 , कटनी अपने घोषित कार्यस्थल कटनी के अतिरिक्त , ढीमरखेड़ा में भी प्रत्येक माह में 15 ( पन्द्रह ) दिवस, वहाँ श्रृंखला न्यायालय आयोजित करने हेतु बैठक करेंगे.

No.B/ 1125 - III - 10-42-/75 ( Katni - Dhimarkheda) .-In exercise of the powers conferred by Section 12 of the Madhya Pradesh Civil Courts Act , 1958 ( Act No. 19 of 1958) , the High Court of Madhya Pradesh hereby directs that Shri Umesh Kumar Patel , VIth CJ - II , Katni in addition to his place of sitting declared at Katni , shall also sit at Dhimarkheda, for 15 (Fifteen) days in each month , for holding of Link Court there .

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, विवेक सक्सेना , विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (डी. ई. )

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, मनोहर ममतानी , रजिस्ट्रार जनरल.

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश (सैट ) , जबलपुर जबलपुर, दिनांक 8 मार्च 2016

क्र. 88-स्था. सैट-2016.- श्री आर. सी. पिठवे, निजी सचिव, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश ( सैट ) खण्डपीठ इंदौर को दिनांक 1 से 6 फरवरी 2016 तक, कुल छः दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है , साथ ही सार्वजनिक अवकाशों के प्रारंभ एवं अंत में जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाशकाल में श्री आर. सी. पिठवे को अवकाश वेतन तथा भत्ते उसी प्रकार देय होगें जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व देय थे.

उक्त अवकाश से लौटने पर श्री आर. सी. पिठवे को अस्थायी रूप से निजी सचिव, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश ( सैट ) , खण्डपीठ इन्दौर के पद पर आगामी आदेश तक पुनः पदस्थ किया जाता है.

प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आर. सी. पिठवे अवकाश पर नहीं जाते तो निजी सचिव के पद पर कार्य करते रहते. चूंकि अवकाश पर गये हैं. अतः अवधि दिनांक 1 फरवरी 2016 से 6 फरवरी 2016 को मूलभूत नियम 26( ब ) ( 2 ) के अनुसार वेतन वृद्धि के लिये गिनी जावेगी.

आदेशानुसार, भूपेन्द्र कुमार निगम , रजिस्ट्रार (प्रशासन) .

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 01 April 2016. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2016-04-01.14.Ordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2016-04-01.14.Ordinary.