ध्य प्रदे श शास
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 14]
भोपाल , शुक्रवार, दिनांक 1 अप्रैल 2016- चैत्र 12, शक 1938
विषय-सूची
भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश, ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, ( 3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6 ) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.
भाग 2.-स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं,
भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं,
( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, भाग 4.-( क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक,
(3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख) ( 1 ) अध्यादेश, ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद्के अधिनियम,
(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, (2 ) अंतिम नियम.
भाग १
राज्य शासन के आदेश
सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 3 मार्च 2016
क्र. ई- 5-992- आयएएस- लीव-5- एक.- ( 1 ) श्री रवि डफरिया , आयएएस. , उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग को दिनांक 26 फरवरी से 3 मार्च 2016 तक, सात दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
(2) अवकाश से लौटने पर श्री रवि डफरिया को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3) अवकाशकाल में श्री रवि डफरिया को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रदाय देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
887
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री रवि डफरिया अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अन्टोनी डिसा , मुख्य सचिव.
भोपाल, दिनांक 10 मार्च 2016
क्र. ई -5-826- आयएएस - लीव-5 - एक. श्रीमती जी.व्ही. रश्मि, आयएएस. , संचालक, हस्तशिल्प एवं हाथ करघा तथा प्रबंध संचालक, हस्तशिल्प एवं हाथ करघा विकास निगम को समसंख्यक आदेश दिनांक 4 फरवरी 2016 द्वारा दिनांक 18 अप्रैल से 7 मई 2016 तक, बीस दिन का एक्स- इंडिया अर्जित अवकाश दिनांक 14, 15, 16 एवं 17 अप्रैल 2016 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की भी अनुमति के साथ स्वीकृत किया गया है, एतद्वारा निरस्त किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, फजल मोहम्मद, अवर सचिव " कार्मिक".
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2016.
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विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल , दिनांक 22 मार्च 2016
फा. क्र. 1-1-2002- इक्कीस- ब- ( एक) 1140.- राज्य शासन, उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 ( 1984 का सं. 66 ) की धारा 4 सपठित मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम, 2002 के नियम 3 के अन्तर्गत उच्चतर न्यायिक सेवा के निम्नलिखित न्यायिक अधिकारियों को एतद्वारा , उनके नाम के सम्मुख दर्शाये अनुसार उनके पदभार ग्रहण करने के दिनांक से, आगामी आदेश होने तक नियुक्त करता है: -
क्र.
नाम
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 अप्रैल 2016
दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090- 920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.
अभ्यर्थी का गृह जिला छतरपुर ( मध्यप्रदेश ) है. उसकी जन्मतिथि 15 जनवरी 1991 है.
नवीन पदस्थापना
(3) (1)
(2)
1 श्री गुणवंत सिंह सलुजा, अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, उज्जैन.
प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय, ग्वालियर, श्रीमती मीना सिंह के स्थान पर.
प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय , रतलाम श्री सुरेश चन्द्रपाल के स्थान पर.
2 श्री भारत सिंह ओहरिया, विशेष न्यायाधीश (एस.सी. /एस.टी. ) अ.नि. एक्ट, दतिया.
प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय , गुना के रिक्त स्थान पर.
3 श्री राजीव कुमार श्रीवास्तव , (जूनि. ) , विशेष न्यायाधीश, (एस.सी. /एस.टी. ) अ.नि. एक्ट, छिन्दवाड़ा.
उक्त अधिकारियों को देय वेतन तथा भत्ते का निर्धारण मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम , 2002 के नियम 3 के अन्तर्गत होगा.
भोपाल, दिनांक 24 मार्च 2016
फा. क्र. 3 (बी ) 02-2014- इक्कीस- ब( एक) .-( मेरिट क्र. 49 ) , राज्य शासन, सुश्री प्रियंका बुन्देला पिता श्री बहादुर सिंह बुन्देला को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश , वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के फा. क्र. 3 (ए) 02-2016-1180- इक्कीस- ब( एक) .- उच्चतर न्यायिक सेवा के सदस्य श्री जगदीश बाहेती , तत्कालीन जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर ( वर्तमान पदस्थापना प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , सिंगरौली ) के विरुद्ध संस्थित विभागीय जांच के निष्कर्षों के आधार पर उनके विरुद्ध गंभीर कदाचरण के आरोप प्रमाणित पाये जाने पर उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश द्वारा फुलकोर्ट मीटिंग (by circulation ) दिनांक 21 मार्च 2016 में पारित प्रस्ताव द्वारा उच्च न्यायिक अधिकारी को सेवा से पदच्युत ( Dismissal from service ) किये जाने की अनुशंसा की गई है .
उक्त न्यायिक अधिकारी के सेवा अभिलेख तथा समस्त सामग्री पर विचार करने के उपरान्त उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश की अनुशंसा से सहमत होते हुए राज्य शासन ने यह निर्णय लिया है कि श्री जगदीश बाहेती, तत्कालीन जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर (वर्तमान पदस्थापना प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, सिंगरौली ) को सेवा से पदच्युत ( Dismissal from service ) किया जाए.
अतः मध्यप्रदेश सिविल सेवा ( वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) , नियम 1966 के नियम 10 के उपनियम ( ix ) के अन्तर्गत दीर्घ शास्ति अधिरोपित करते हुए, एतद्वारा, राज्य शासन श्री जगदीश बाहेती, तत्कालीन जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर ( वर्तमान पदस्थापना प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, सिंगरौली ) को तत्काल प्रभाव से सेवा से पदच्युत ( Dismissal from service ) करता है.
फा. क्र. 17 ( ई ) 81-2005- इक्कीस -ब( एक) .- राज्य शासन, लोकायुक्त संगठन, मध्यप्रदेश भोपाल में विधिक सलाहकार के पद पर प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ उच्च न्यायिक सेवा की अधिकारी श्रीमती रश्मिअग्रवाल की सेवाएं, एतद्वारा सामान्य प्रशासन विभाग , मध्यप्रदेश शासन से वापस लेकर मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय , जबलपुर को सौंपता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विरेन्दर सिंह , प्रमुख सचिव.
889
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 अप्रैल 2016
भाग 1 ]
राजस्व विभाग
कार्यालय , कलेक्टर, जिला खण्डवा एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
खण्डवा, दिनांक 10 मार्च 2016
क्र. 29-2016- एलए/3253 .- कार्यपालन अभियंता ( सिविल ) फेस- दो , ( 2-660 मेगा ) विद्युत् परियोजना दोंगालिया जिला खण्डवा द्वारा पत्र क्रमांक/काअसि/दो/ श्री सिंगाजी/408 , दिनांक 25 फरवरी 2016 द्वारा जिला खण्डवा की तहसील पुनासा के ग्राम दोंगालिया में स्थापित ( 660 × 2 ) मेगावाट की वृहद ताप विद्युत् परियोजना की भू- अर्जन निति अनुसार जिनकी 60 प्रतिशत से अधिक गई है उनकी सम्पूर्ण भूमि का अधिग्रहण किया जाना है. सिंगाजी ताप विद्युत् हेतु अधिग्रहित अथवा उपयोग की जाने वाली भूमि के संबंध में भूमि-अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्र. 30 सन् 2013 ) के अध्याय-2 ( अ ) धारा -4 के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान करने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया है.
उक्त प्रस्ताव का अध्ययन करने के पश्चात् प्रस्तावित योजना पूर्णतः लोकहित से संबंधित होने के कारण मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग , मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ 16-15( 1 )/2014- सात-2ए, दिनांक 29 सितम्बर 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, डॉ. एम. के. अग्रवाल, कलेक्टर, जिला खण्डवा एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, विधि एवं विधायी कार्य मंत्रालय , भारत शासन के संशोधित अध्यादेश क्रमांक 9/2014 के बिन्दु 10 - ए अनुसार लोकहित को दृष्टिगत रखते हुए प्रस्तावित लोक परियोजना के निम्नांकित क्षेत्र को अधिनियम के अध्याय-2 ( अ ) धारा -4 में वर्णित सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान करता हूं :-
अ.क्र.
तहसील प.ह.नं.
जिला
ग्राम का नाम भूखंड क्रमांक निर्मित रकबा ( वर्गमीटर में ) सार्वजनिक प्रयोजन
प्रस्तावित अनुमानित
क्षेत्रफल
(वर्गमीटर में)
(2) (3)
(1)
(4)
(5) (6) 1 खण्डवा
बिजोरामाफी 551 टप्पा-मूंदी 55 तहसील-
पुनासा.
योग..
(9) (7)
(8)
( 1 ) पक्का मकान 74.90 व.मी. श्री सिंगाजी ताप 501.66
(2) शौचालय 4.50 व.मी. विद्युत्. परियोजना
कीनिति अनुसार (3 ) बाउंड्रीवाल 55.7मी. x 2.3 मी. ऊंचाई.
परियोजना हेतु
सम्पूर्ण भूमि 501.66 ( 1) पक्का मकान 115.0 व.मी.
अधिग्रहण किये
जाने के (2) बरामदा 27.00 व.मी.
फलस्वरूप (3 ) बाउंड्रीवाल 7.9 मी. x
07 1.6 मी. ऊंचाई.
शेष भूमि अर्जिन
बाबत्.
501.66
421 (1 ) पक्का मकान 231.30 व.मी.
(2) टीनशेड 132.240 व.मी.
(3) टीनशेड 16.34 व.मी.
420 501.66 ( 1 ) पक्का मकान 78.11 व.मी.
(2) मकान 208.38 व.मी.
(3 ) अस्थायी टीन शेड 105.78
व.मी. ( 4 ) टीन शेड 75.50 व.मी.
2006.64 वर्गमीटर
1069.05 व.मी. तथा बाउंड्रीवाल 63.6 मीटर
नोट :-1 . उपरोक्त प्रस्तावित भूमि के क्षेत्रफल में कमी अथवा वृद्धि संभावित है .
2. उक्त भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी , पुनासा एवं कार्यपालन अभियंता श्री सिंगाजी थर्मल पावर, दोंगालिया के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है .
890
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 अप्रैल 2016
नस्ती क्र. 29-2016- एलए- भू- अर्जन- 2016-3256.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, खाने (6 ) में उसके सम्मुख दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है , अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार अनुसूची ( 2 ) में दर्शित भूमि के ब्यौरों से संबंधित व्यक्तियों को इस आश्य की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची ( 1 ) के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.
प्रस्तावित वृहद ताप विद्युत् परियोजना की प्रकृति लोकहित के अन्तर्गत सार्वजनिक प्रयोजन की है. अधिनियम के अध्याय -2( अ) की धारा 4 सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट से छूट प्रदान की गयी है . जिसका प्रकाशन पृथक् से किया गया है इस कारण से धारा- 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के प्रकाशन की आवश्यकता नहीं है:-
अनुसूची ( 1 )
जिला तहसील नगर/ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा -12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
अर्जित की जाने वाली भूमि
का कुल क्षेत्रफल
(हे.मे.)
(4)
(5)
(6) (1) खण्डवा
(3) बिजोरामाफी 1. चार प्लाट-2006.64 वर्गमीटर कार्यपालन अभियंता श्री सिंगाजी थर्मल
2. 04 टीनशेड कुल क्षेत्रफल-
श्री सिंगाजी थर्मल पावर की परियोजना हेतु .
1069.05.
(2) टप्पा-मूंदी तहसील- पुनासा.
पावर दोंगालिया जिला खंडवा.
3. बाउंड्रीवाल-63.6
अनुसूची (2)
परियोजना क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम-बिजोरामाफी की प्रभावित भूमि का विवरण
अ.क्र. जिला तहसील प.ह.नं. ग्राम का नाम
निर्मित रकबा वर्गमीटर में सार्वजनिक प्रयोजन
भूखंड क्रमांक
प्रस्तावित अनुमानित
क्षेत्रफल
(वर्गमीटर में)
(2) (3) (4)
(6)
(7)
(9)
(8)
(1)
(5)
बिजोरामाफी 551
1 खण्डवा
( 1 ) पक्का मकान 74.90 व.मी. श्री सिंगाजी ताप
501.66
टप्पा-मूंदी 55
तहसील-
(2) शौचालय 4.50 व.मी. विद्युत्. परियोजना पुनासा.
कीनिति अनुसार
( 3 ) बाउंड्रीवाल 55.7मी . x 2.3 मी. ऊंचाई.
07
501.66
परियोजना हेतु सम्पूर्ण भूमि
( 1 ) पक्का मकान 115.0 व.मी.
अधिग्रहण किये
जाने के
(2) बरामदा 27.00 व.मी.
(3 ) बाउंड्रीवाल 7.9 मी. x 1.6 मी. ऊंचाई.
फलस्वरूप शेष भूमि अर्जिन बाबत्.
421 501.66 ( 1 ) पक्का मकान 231.30 व.मी.
(2) टीनशेड 132.240 व.मी.
(3) टीनशेड 16.34 व.मी.
420 501.66 ( 1 ) पक्का मकान 78.11 व.मी.
(2) मकान 208.38 व.मी.
(3) अस्थायी टीनशेड 105.78
व.मी. (4 ) टीन शेड
75.50 व.मी.
योग.. 2006.64 वर्गमीटर
1069.05 व.मी. तथा बाउंड्रीवाल 63.6 मीटर
नोट : - 1. भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी, पुनासा एवं कार्यपालन अभियंता श्री सिंगाजी थर्मल पावर, दोंगालिया के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम. के. अग्रवाल, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.
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मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 अप्रैल 2016
भाग 1 ]
कार्यालय , कलेक्टर, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
रीवा, दिनांक 15 मार्च 2016
क्र. 11.- मध्यप्रदेश , भू- राजस्व संहिता, 1959 ( संख्या 20, 1959 ) की धारा 2 ( 1 ) की उपधारा ( य -5 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा नीचे दर्शाए अनुसूची में स्तम्भ ( 1 ) में वर्णित भूमि के भाग को स्तम्भ ( 2 ) में दर्शित नाम से तहसील सेमरिया , जिला रीवा के अन्तर्गत राजस्व ग्राम घोषित किया जाता है:-
अनुसूची
भू- भाग का विवरण ( मूल ग्राम का नाम व पटवारी हल्का नम्बर एवं इसके पृथक् किया गया क्षेत्रफल )
(1)
प.ह.नं.
क्र. राजस्व मूल ग्राम का नाम
मूल ग्राम से पृथक किया क्षेत्रफल ( हेक्टर में ) (1) (2)
(3)
(4)
02
रगौली
255.929 1
राजस्व ग्राम का नाम एवं पटवारी हल्का नम्बर (2)
प.ह.नं.
नवीन ग्राम का नाम
क्र.
(6)
(7) (5)
1
02
खपटिहा
क्र. 09.- मध्यप्रदेश, भू- राजस्व संहिता, 1959 ( संख्या 20, 1959 ) की धारा 2 ( 1 ) की उपधारा ( य-5 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा नीचे दर्शाए अनुसूची में स्तम्भ ( 1 ) में वर्णित भूमि के भाग को स्तम्भ ( 2 ) में दर्शित नाम से तहसील मऊगंज, जिला रीवा के अन्तर्गत राजस्व ग्राम घोषित किया जाता है:-
अनुसूची
भू- भाग का विवरण ( मूल ग्राम का नाम व पटवारी हल्का नम्बर एवं इसके पृथक् किया गया क्षेत्रफल )
(1)
प.ह.नं.
क्र. राजस्व मूल ग्राम का नाम
मूल ग्राम से पृथक किया क्षेत्रफल (हेक्टर में ) (1) (2)
(3)
(4) रकरी
46
428.597 1
राजस्व ग्राम का नाम एवं पटवारी हल्का नम्बर (2)
क्र.
नवीन ग्राम का नाम
प.ह.नं.
(6)
(7) (5)
46 1
पचपहरा
क्र. 10.- मध्यप्रदेश, भू- राजस्व संहिता, 1959 ( संख्या 20, 1959 ) की धारा 2 ( 1 ) की उपधारा ( य-5 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा नीचे दर्शाए अनुसूची में स्तम्भ ( 1 ) में वर्णित भूमि के भाग को स्तम्भ ( 2 ) में दर्शित नाम से तहसील मनगवां, जिला रीवा के अन्तर्गत राजस्व ग्राम घोषित किया जाता है:-
अनुसूची
भू- भाग का विवरण ( मूल ग्राम का नाम व पटवारी हल्का नम्बर एवं इसके पृथक् किया गया क्षेत्रफल)
(1)
प.ह.नं.
क्र. राजस्व मूल ग्राम का नाम
मूल ग्राम से पृथक किया क्षेत्रफल ( हेक्टर में) (1) (2)
(3)
(4) 1
189.430
49
रघुराजगढ़
राजस्व ग्राम का नाम एवं पटवारी हल्का नम्बर (2)
प.ह.नं.
नवीन ग्राम का नाम
क्र.
(7)
(6)
(5)
49 1
अटारी
राहुल जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
892
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 अप्रैल 2016
[ भाग 1 कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
( संशोधित सार्वजनिक सूचना )
छिन्दवाड़ा, दिनांक 16 मार्च 2016
रा. प्र. क्र. - 05- अ- 82-2015-2016 - भू-अर्जन-2016 .- मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग , मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल का आदेश क्रमांक एफ-12-2-2014- सात- शा. 2 ए, भोपाल, दिनांक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी " आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति" (Consent Land Purchase Policy ) के तहत बुचनई जलाशय के अन्तर्गत बांध निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि क्रय किये जाने हेतु मध्यप्रदेश शासन , जल संसाधन विभाग के पक्ष में क्रय किया जाना प्रस्तावित है . उक्त अनुसूची में दर्शाये गये कृषकों की निजी भूमि से सम्बन्धित कृषकों को प्रारूप " क " में सूचना दी जाकर उनसे प्रारूप " ख " में सहमति ले ली गई है .
इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन में बुचनई जलाशय के अन्तर्गत बांध निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची भूमि का वर्णन
जिला
नगर/ग्राम
तहसील
खसरा
योजना जिसके क्रय किये
क्रय की जाने
नम्बर
वाली प्रस्तावित
जाने वाला लिये भूमि क्रय
की जाना प्रस्तावित
भूमि के भूमि
रकबा
स्वामी का नाम
एवं पता (1)
(3)
(2)
(4) छिन्दवाड़ा मोहखेड ग्राम - भाजीपानीखुर्द 1.
प्रस्तावित है (हेक्टेयर में)
(7)
(5)
(6)
0.222
141/2
बुचनई जलाशय के
विनोद पिता सहसराम
ब. न.-428
पवार निवासी ग्राम-
प. ह. नं. -38
कामठी, भूमिस्वामी.
रा. नि. मं.-
सांवरी.
142
0.032 अन्तर्गत बांध निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये. 145/3
0.150
2. जागो , माधो, जगन पिता
145/4
0.048
तुलसीराम, अंबा विधवा
तुलसीराम पवार निवासी
ग्राम कामठी, भूमि स्वामी.
0.072
156/1
3. देवाराम पिता रामाजी
पवार निवासी ग्राम-कामठी, भूमिस्वामी.
4. सिरपत पिता रामाजी पवार निवासी ग्राम - कामठी, भूमि स्वामी.
0.020
158/7
कुल योग .. 0.544
( 2 ) उपरोक्त अनुसूची में दर्शाई गई भूमि के संबंध में किसी जनसामान्य को भूमि अथवा भूमि के स्वत्व एवं प्रस्तावित भूमि के भूभाग पर स्थित सम्पत्तियों के संबंध में कोई आक्षेप/ आपत्ति है तो वह जारी दिनांक के 15 दिवस के भीतर लिखित रूप में स्वयं अथवा अभिभाषक के माध्यम से न्यायालय कलेक्टर छिन्दवाड़ा के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, महेशचन्द्र चौधरी , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
893
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 अप्रैल 2016
भाग 1 ]
कार्यालय, कलेक्टर, जिला मन्दसौर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
मन्दसौर, दिनांक 21 मार्च 2016
प्रारंभिक सूचना
[ अंतर्गत धारा -11 भूमि-अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम का
2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) ]
क्र. 884- रीडर- 2016-प्र.क्र. 15- अ- 82-15-16.- चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग की आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति अधिसूचना दिनांक 12 नवम्बर 2014 एवं राजपत्र दिनांक 14 नवम्बर 2014 के अन्तर्गत राज्य सरकार के विभिन्न विभागों एवं उपक्रमों की सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निर्माण की जाने वाली अधोसंरचनाओं के लिये समय - समय पर निजी भूमि की आवश्यकता पड़ती है. इस नीति के अन्तर्गत राज्य शासन के विभाग/उपक्रम कार्यपालन यंत्री, गांधीसागर बांध संभाग गांधीसागर की भानपुरा बांयी तट नहर योजना के लिये ग्राम कैथुली तहसील भानपुरा जिला मंदसौर की निजी भूमि की आवश्यकता है. इसका विवरण निम्नानुसार है तथा इसके भूमि स्वामी / भूमि स्वामियों के द्वारा नीति की कंडिका 10 के अन्तर्गत अर्जन हेतु निर्धारित प्रारूप " ख " में सहमति मुझे प्रस्तुत कर दी गई है.
क्रय नीति की आपसी सहमति से भूमि क्रय कण्डिका 11 ( 1 ) के अन्तर्गत सर्वसाधारण की सूचना के लिये यह सूचना जारी की जाती है कि नीति के अन्तर्गत अर्जित की जा रही भूमि एवं विभाग के पक्ष में क्रय किये जाने पर विचार किया जा रहा है . यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो वह सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में अपनी आपत्ति अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में अवकाश के दिनों को छोड़कर कार्यालयीन समय में आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है. नियत अवधि के पश्चात् प्राप्त होने वाली आपत्तियों को ना तो स्वीकार किया जावेगा और न ही उन पर किसी प्रकार का विचार किया जावेगा.
अर्जन की जाने वाली भूमि का विवरण
जिला- मंदसौर, तहसील भानपुरा, ग्राम- कैथुली, क्षेत्रफल रकबा 13.565 हे .
अनुसूची ( 1 )
स.क्र.
विवरण
(1)
(2)
1
कैथुली
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे. )
असिंचित (4)
सिंचित (3)
कुल (5)
13.565
0.000
13.565
0.000
13.565
योग 13.565
अनुसूची ( 2 )
भानपुरा नहर परियोजना यूनिट- II
स.क्र. प्रभावित कृषक का नाम
खसरा नम्बर (1)
(2)
(3) 1
706 शकिलाबानो पति नौशाद अली निलगर मुसलमान नि. राववतभाटा.
2
709 शरद कुमार पिता ओमप्रकाश
718 महाजन नि. रामगंजमंडी.
721/1 प्रभावित भूमि
कुल भूमि का रकबा
कुल (7)
सिंचित (5)
असिंचित (6)
(4)
0.110
0.000
1.214
0.110
0.000
0.225
0.225
0.777
3.269
0.000
0.125
0.125
0.000
0.295
0.295
2.023 894
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 अप्रैल 2016
(2)
(3)
(4) (1)
721/2
1.761
3 भगवानसिंह पिता देवीसिंह राजपुत नि. ग्राम.
722/2/1
0.762
4 बिहारी पिता कनीराम बंजारा नि. ग्राम.
5
1.619
723/3
724/2/2
1.750
अनुपसिंह ललीतसिंह बजरंगलाल पिता मदनसिंह राजपुत नि. ग्राम.
6
724/2/1/1
0.984
नौदियानबाई पति नारायणसिंह राजपुत.
725/2/2 7
1.624
नारायणसिंह पिता कानसिंह राजपुत
725/2/1
0.500
8
725/1/2
0.400
साबुबाई पति धन्ना बंजारा नि. गुलाबनगर.
1.600
693/3 9 रमेश पिता धन्नाजी बंजारा नि. गुलाबनगर.
693/1/2 10
0.405
मांगीलाल पिता भुवाना बंजारा नि. ग्राम.
1.011
688/2 11 राधेश्याम पिता कालुराम पाटीदार नि. आमझरी.
2.024
12
688/1 श्रवण पिता धन्ना सिंधी नि. ग्राम
13
3.238
689/1 तारा प्रताप बालु पिता जगसी बुरीबाई बेवा जगसी सिन्धी नि. आमझरी.
14
0.809
689/2 पुरीलाल पिता वजेसिंह सिन्धी नि. गुलाबनगर.
3.907
15
682/1 अन्नीबाई बेवा ईसारा चन्दा पिता ईसारा लीलाबाई बेवा वजेसिंह परथी पिता वजेसिंह सिन्धी नि. गुलाबनगर.
16
4.002
681/1 हुकुम केशर दयाराम श्रीराम उत्तम छगन पिता गंगाराम व पाउबाई बो गंगाराम नि. गुलाबनगर.
(7)
(6)
(5)
0.215
0.215
0.000
0.000
0.135
0.135
0.320
0.320
0.000
0.375
0.000
0.375
0.085
0.085
0.000
0.310
0.000
0.310
0.165
0.000
0.165
0.000
0.125
0.125
0.029
0.029
0.000
0.105
0.000
0.105
0.000
0.190
0.190
0.000
0.180
0.180
0.000
0.225
0.225
0.175
0.000
0.175
0.215
0.215
0.000
0.000
0.380
0.380 भाग 1 ]
895
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 अप्रैल 2016
(1)
(2)
(3)
(4)
17
742/2 जसवंतसिंह पिता पुरीलाल सिन्धी नि. गुलाबनगर.
18
751/6 रेवासिंह पिता किशनलाल सिन्धी नि. गुलाबनगर.
19
746/1 छोगासिंह बाबुसिंह हरिसिंह दोलतसिंह हेमराज डालुसिंह गोवर्धनसिंह कालुसिंह पिता भीमसिंह सिन्धी नि. गुलाबनगर.
756 20 नाहरसिंह नारायणसिंह खुमानसिंह मनोहरसिंह पिता भेरूसिंह व सरसकुंवरबाई बेवा भेरूसिंह सज्जनसिंह पिता अर्जुनसिंह राजपुत नि. ग्राम.
21
754 नाहरसिंह, नारायणसिंह खुमानसिंह मनोहरसिंह पिता भेरूसिंह पद्मबाई पिता भेरूसिंह व सरसकुंवर बाई बेवा भेरूसिंह सज्जनसिंह पिता अर्जुनसिंह राजपुत.
22
664 सज्जनबाई पिता काना अहिर नि. ग्राम.
23
665 शंकरसिंह पिता नाहरसिंह राजपुत निवासी ग्राम.
24
662 हिरालाल , हरलाल, ग्यारसीबाई , कंवरबाई पिता उदा गुर्जर नि. भानपुरा.
25
798/1 विरेन्द्र कुमार, सुरेश कुमार पंकज कुमार पिता रमेशचन्द्र व सुमित्राबाई बेवा रमेशचन्द्र ब्राहमण नि. ग्राम.
26
798/2
803 राजेन्द्र कुमार दिलीप कुमार पिता रतनलाल अहिर नि. ग्राम.
804 27 सत्यनारायण पिता रामरतन ब्राहमण नि. ग्राम.
28
805 शोभाराम पिता गोकुल प्रसाद ब्राहमण नि. ग्राम.
(7)
(5)
(6)
0.000
1.518
0.045
0.045
0.255
0.000
0.255
0.823
0.165
0.000
1.823
0.165
0.000
0.275
4.642
0.275
0.721
0.255
0.000
0.255
0.000
0.275
0.139
0.139
0.012
0.000
0.235
0.012
0.160
0.000
0.874
0.160
0.100
0.000
1.570
0.100
0.180
0.000
0.890
0.180
0.000
0.150
0.571
0.150
0.000
0.155
0.155
0.567
0.160
2.424
0.160
0.000 896
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 अप्रैल 2016
(2)
(4)
(1)
(3)
652 29 नन्दकिशोर उर्मिला पिता उमाशंकर ब्राहमण नि. नावली.
30
657 भंवरलाल पिता नाथु अहिर नि. ग्राम.
656 31 पवन कुमार पिता तेजकरण अ.पा.क. माता चन्दाबाई बेवा तेजकरण नरेन्द्र कुमार पिता बालमुकुन्द ब्राहमण नि.ग्राम.
32
598 कान्ताबाई बेवा माणकचंद प्रकाशचन्द्र कुशालचन्द्र पिता माणकचंद महाजन नि. ग्राम.
603 33 देवीलाल श्यामलाल पिता
605
604 मांगीलाल कालीबाई बेवा मांगीलाल गुर्जर नि. ग्राम.
558 34 धापुबाई बेवा मांगीलाल जीवराम सत्यनारायण शकुन्तलाबाई उषाबाई, संतोषबाई विद्याबाई बबीताबाई पिता मांगीलाल ब्राहमण नि. ग्राम.
35
557/1 कालुराम पिता भेरूलाल गुर्जर नि. ग्राम.
36
499 गीताबाई - दुलीचंद ब्राहमण नि. ग्राम.
500 37
505 ओमप्रकाश श्यामसुन्दर पिता रतनलाल महाजन नि. ग्राम.
502 38 श्यामसुन्दर ओमप्रकाश पिता रतनलाल कपुरीबाई पति रतनलाल एवं प्रवर पिता श्यामसुन्दर ना.बा. सर श्यामसुन्दर विकास पिता ओमप्रकाश महाजन नि. ग्राम.
504 39 शरीफ खाँ पिता बाबुखां मुसलमान नि. ग्राम.
(6)
(7)
(5)
0.000
0.038
0.038
0.057
0.255
0.000
0.821
0.255
0.120
0.000
0.120
0.785
0.000
0.115
0.115
0.987
0.000
0.215
0.466
0.215
0.219
0.070
0.000
0.070
0.077
0.000
0.027
0.027
0.000
0.250
0.777
0.250
0.051
0.364
0.051
0.000
0.000
0.010
0.150
0.010
0.140
0.206
0.000
0.140
0.012
0.275
0.012
0.150
0.150
0.000
0.486
0.000
0.502
0.185
0.185 भाग 1 ]
897
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 अप्रैल 2016
(2)
(3) (1)
(4)
507 40
0.239
रामप्रसाद पिता किशनलाल ब्राहमण नि. ग्राम.
41
508
0.146
कान्तीबाई बेवा माणकचंद दीपचन्द प्रकाशचन्द्र कुशालचन्द्र पिता माणकचंद महाजन नि.ग्राम.
42
509
0.709
सज्जनबाई पिता काना अहिर नि. ग्राम.
43
510
0.575
वरदीबाई पिता ओकार अहिर नि. ग्राम.
511/2
0.028
44 राजेन्द्रसिंह पिता मानसिंह राजपुत नि. ग्राम.
512
0.372
45 बालमुकन्द पिता किशन ब्राहमण नि. ग्राम.
46
488
0.417
सत्यनारायण पिता मांगीलाल ब्राम्हण
47
485/2
0.804
अमीनउद्दीन पिता फकीरमोहम्मद मुसलमान नि. ग्राम.
48
2.000
435/2/6 देवीलाल पिता बच्छू व रामकन्याबाई पति देवीलाल चमार नि. ग्राम.
435/8 49
1.000
नाथु पिता मोती चमार नि. भगवानपुरा.
50
0.614
435/2/10 रतनलाल पिता तुलसीराम रुद्रवाल जाति तम्बोली नि. भानपुरा.
51
442/2
0.523
परसराम जीवा बापु मुलचंद कजोड़ी पिता प्रेमा बंजारा नि. ग्राम.
52
442/1
0.322
415
1.072
470/1/1
0.405
परसराम जीवा बापु मुलचंद कजोड़ी पिता प्रेमा बंजारा नि. ग्राम.
(6)
(5)
(7)
0.105
0.000
0.105
0.043
0.000
0.043
0.080
0.080
0.000
0.215
0.000
0.215
0.015
0.015
0.000
0.075
0.000
0.075
0.140
0.000
0.140
0.024
0.000
0.024
0.000
0.010
0.010
0.310
0.310
0.000
0.215
0.000
0.215
0.165
0.000
0.165
0.000
0.055
0.055
0.205
0.000
0.205
0.100
0.100
0.000 898
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 अप्रैल 2016
(1)
(2)
(3)
(4)
53
447/2 मांगीलाल नन्दलाल पिता गब्बा बंजारा नि. भगवानपुरा.
54
447/1 सत्यनारायण बंशीलाल सतीश मंजुलाबाई संजुकुमारी पिता पुरुषोत्तम ब्राहमण.
55
751/5 पुरीलाल पिता किशनलाल सिन्धी नि. ग्राम.
56
2/6 आशु पिता दुर्गा बंजारा चमार
57
2/8 घासी पिता दुर्गा बंजारा चमार
58
2/9 गणपत पिता परसा बंजारा चमार
59
2/10 मांगीलाल नन्दलाल पिता गब्बा बंजारा चमार.
60
2/11 जगन्नाथ धन्नालाल बद्रीनाथ दुलीचंद सुरज जमनाबाई लीलाबाई पिता पन्ना बंजारा चमार नि. भगवानपुरा.
2/12 61 कनीराम लालु जग्गु पिता देवा व राजु द.पु. लक्ष्मण बंजारा चमार.
62
2/13 श्यामलाल बंशीलाल पिता डूंगा मथुरीबाई बेवा डुगा बंजारा चमार.
63 अमरा पिता प्रेमा बंजारा चमार
2/14
2/5 64 रुघनाथ पिता मानसिंह बंजारा चमार.
65
2/4 बगदीराम सोलाल पिता नारायण बंजारा चमार नि. भगवानपुरा.
2/3 66 पुरीलाल कमलीबाई पिता रामा व घीसीबाई बेवा रामा बंजारा चमार.
2/2 67 घासी पिता नवल बंजारा चमार
(6)
(7)
(5)
0.000
0.724
0.210
0.210
0.724
0.000
0.185
0.185
0.000
0.015
0.823
0.015
0.000
0.220
1.011
0.220
0.125
0.000
0.125
1.411
0.000
0.100
0.786
0.100
0.000
0.065
0.065
0.809
2.000
0.127
0.000
0.127
2.000
0.000
0.115
0.115
0.135
0.000
2.000
0.135
0.000
0.105
0.105
2.000
0.000
0.155
0.990
0.155
0.000
0.150
0.150
2.000
0.210
2.000
0.000
0.210
0.097
0.000
0.097
0.381 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 अप्रैल 2016
(1)
(2)
(4)
(3)
13/2/2
0.757
68 घनश्याम रामदयाल गोकुलबाई शारदाबाई पिता काना व बुलाकबाई बेवा काना धाकड़ नि. ग्राम.
2/1/6
1.000
69 सेवा पिता चतरा जानीबाई पति सेवा बंजारा चमार.
12/2
0.678
70 पीरू पिता नारायण बंजारा चमार
71
12/1
0.678
सजनबाई पति पीरुलाल बंजारा चमार.
72
11
0.316
0.344
10मिन 2 प्रकाश श्यामलाल प्रेमचंद नाथुराम पिता जीवा व खेमीबाई बेवा जीवा बंजारा चमार.
5 73
0.162
प्रकाश पिता जीवा बंजारा चमार नि. ग्राम.
74
2/1/2
1.000
प्रभुलाल पिता छोगा व सोरमबाई पति प्रभुलाल भील नि. ग्राम.
75
2/1/2
1.214
बाबुलाल पिता नन्दलाल व सीताबाई पति बाबुलाल भील नि. ग्राम.
0.400
76
2/1/7/2 धुरीलाल पिता भेरूलाल बंजारा चमार नि. भगवानपुरा.
77
0.400
2/1/7/1 जगदीश पिता भेरूलाल बंजारा चमार नि. भगवानपुरा.
78
1.352
13/2/1/2 राधेश्याम पिता मांगीलाल व द्रोपतीबाई पति राधेश्याम चमार नि. भगवानपुरा.
79
744
0.660
सुहागबाई पति कन्हैयालाल चमार नि. ग्राम.
80
1.600
नन्दलाल पिता जयसिंह व खेमीबाई 2/15 बेवा जयसिंह बंजारा चमार.
0.405
81
2/7 मांगीलाल पीरु पिता नारायण बंजारा चमार.
योग .. 96.635
899
(7)
(6)
(5)
0.067
0.000
0.067
0.000
0.240
0.240
0.000
0.235
0.235
0.000
0.172
0.172
0.000
0.160
0.160
0.000
0.110
0.110
0.005
0.000
0.005
0.000
0.100
0.100
0.100
0.000
0.100
0.375
0.000
0.375
0.033
0.000
0.033
0.127
0.000
0.127
0.000
0.140
0.140
0.185
0.185
0.000
0.072
0.000
0.072
13.565
0.000
13.565
नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी , उपखण्ड गरोठ के कार्यालय में किया जा सकता है.
900
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 अप्रैल 2016
[ भाग 1 [ अंतर्गत धारा -11 भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम का
2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) ]
क्र. 882-रीडर- 2016- प्र.क्र. 07- अ-82-15-16 .- चूंकि, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग की आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति अधिसूचना दिनांक 12 नवम्बर 2014 एवं राजपत्र दिनांक 14 नवम्बर 2014 के अन्तर्गत राज्य सरकार के विभिन्न विभागों एवं उपक्रमों की सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निर्माण कीं जाने वाली अधोसंरचनाओं के लिये समय- समय पर निजी भूमि की आवश्यकता पड़ती है. इस नीति के अन्तर्गत राज्य शासन के विभाग उपक्रम कार्यपालन यंत्री, गांधीसागर बांध संभाग गांधीसागर की भानपुरा बांयी तट नहर योजना के लिये ग्राम नीमथुर तहसील भानपुरा जिला मन्दसौर की निजी भूमि की आवश्यकता है. इसका विवरण निम्नानुसार है तथा इसके भूमि स्वामी/ भूमि स्वामियों के द्वारा नीति की कंडिका 10 के अन्तर्गत अर्जन हेतु निर्धारित प्रारूप " ख " में सहमति मुझे प्रस्तुत कर दी गई है.
क्रय नीति की आपसी सहमति से भूमि क्रय कण्डिका 11 ( 1 ) के अन्तर्गत सर्वसाधारण की सूचना के लिये यह सूचना जारी की जाती है कि नीति के अन्तर्गत अर्जित की जा रही भूमि एवं विभाग के पक्ष में क्रय किये जाने पर विचार किया जा रहा है. यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो वह सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में अपनी आपत्ति अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में अवकाश के दिनों को छोड़कर कार्यालयीन समय में आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है. नियत अवधि के पश्चात् प्राप्त होने वाली आपत्तियों को ना तो स्वीकार किया जावेगा और न ही उन पर किसी प्रकार का विचार किया जावेगाः-
अर्जन की जाने वाली भूमि का विवरण
जिला- मंदसौर , तहसील भानपुरा , ग्राम- नीमथुर , क्षेत्रफल रकबा- 10.591 हे.
अनुसूची ( 1 )
विवरण
स.क्र.
(1)
(2)
1
नीमथुर
योग
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे . )
असिंचित (4)
सिंचित (3)
कुल (5)
0.000
10.591 10.591
10.591
0.000
10.591
अनुसूची (2)
भानपुरा नहर परियोजना यूनिट- II
स.क्र. प्रभावित कृषक का नाम
खसरा नम्बर
कुल भूमि का रकबा
(2)
(3) (1)
526/2 मीन 2 1 तेजसिंह अमरसिंह पिता खेमा बंजारा नि. हरिपुरा.
526/4/2/2 मिन 2 2 सौदानसिंह पिता धनसिंह सो. रा. नि. धनकपुरा.
526/2/1 3 हनुमंतसिंह भगतसिंह पिता भेरूसिंह
शानबाई बेवा अर्जनसिंह भुवानीसिंह रेखा पिता अर्जुनसिंह सो. रा. निवासी धनकपुरा.
प्रभावित भूमि
कुल (7)
(4)
सिंचित (5)
असिंचित (6)
0.265
0.000
0.265
1.045
0.350
0.000
1.500
0.350
0.262
0.262
0.000
1.018 भाग 1 ]
901
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 अप्रैल 2016
(1)
(2)
(3)
(4)
526/3
1.287
4 तेजसिंह अमरसिंह बापुलाल नन्दुबाई तेजाबाई चुन्नीबाई रूकमणीबाई साबुबाई पिता खेमा जानीबाई बेवा खेमा बंजारा नि. हरिपुरा.
0.863
530/1 मिन
1 5 हनुमंतसिंह पिता भेरुसिंह शानबाई बेवा अर्जनसिंह भवानीसिंह रेखा पिता अर्जनसिंह सो. रा. निवासी धनकपुरा.
526/2
1.017
6 बाबुलाल पिता खेमाजी बंजारा हरिपुरा
मिन-1
517
0.427
7 रामसिंह पिता अमृतलाल मीणा निवासी भगवानपुरा.
529
2.153
8 रामसिंह भगतसिंह पिता भेरुसिंह सो. रा. नि. धनकपुरा.
1.045
530/1 मिन-2 9 मानकुंवरबाई पति रामदयाल रावत मीणा निवासी भगवानपुरा .
2.550
517/1/4 10 बालाराम सत्यनारायण पिता काशीराम व वर्दीबाई बेवा काशीराम मीणा नि. ग्राम.
517/2
2.467
11 राधेश्याम इंदिरा पिता कन्हैयालाल मीणा नि. भगवानपुरा.
0.384
12 सुशीलाबाई पति रतनलाल बंजारा हरिपुरा 513/1
515
0.387
13 हरिसिंह पिता लखा बंजारा नि. हरिपुरा
6.073
451 मिन 2 14 कमलाबाई बेवा मदनसिंह भेरुसिंह जसवंतसिंह नारायणसिंह पिता मदनसिंह राजपूत नि. ग्राम.
0.836
15 राधेश्याम पिता मदनलाल अहिर नि. ग्राम 493/1
457/1
0.670
456/2/3
0.523,
2.081
454 16 स्व. डॉ. रावतमल पिता धनरुपमल सोजतिया पारमार्थिक न्यास भानपुरा.
141
1.599
17 वरदा पिता रुघनाथ खारोल नि. ग्राम
(7)
(5)
(6)
0.150
0.150
0.000
0.312
0.312
0.000
0.350
0.350
0.000
0.310
0.310
0.000
0.410
0.410
0.000
0.312
0.000
0.312
0.310
0.310
0.000
0.450
0.000
0.450
0.100
0.100
0.000
0.200
0.000
0.200
0.000
0.320
0.320
0.335
0.000
0.335
0.235
0.000
0.235
0.000
0.075
0.075
0.000
0.010
0.010
0.175
0.000
0.175 902
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 अप्रैल 2016
(1)
(2)
(3)
(4)
2.383
148 18 कन्हैयालाल पिता लक्ष्मण गुर्जर नि. भानपुरा.
200
0.512
19 प्रकाशचन्द्र पिता दीपचंद महाजन नि. ग्राम.
204
0.460
20 रतनीबाई बेवा भंवरलाल रोडु गोपाल मुकुन्द पिता उदाजी माली नि. ग्राम.
0.026
21 पुनमचंद द. पु. नाथुलाल अहिर नीमथुर 221 मिन 4
205
0.031
22 रोडु गोपाल मुकुन्दलाल पिता उदाजी माली नि. ग्राम.
207
0.481
23 देवीलाल कारूलाल पिता मुकुन्द माली नि. ग्राम.
92/2
0.300
24 रामनाथीबाई बेवा बापुलाल हुकुमचन्द्र शंभुलाल हरिराम मदनलाल व फूलचंद पिता बापुलाल खारोल नि. ग्राम.
0.285
92/1 25 रामनाथीबाई बेवा बापुलाल खारोल नि. ग्राम.
78
0.345
79
0.679
26 पूरालाल पिता लक्ष्मण खारोल नि. ग्राम
80
0.094
1.122
358
2.748
27 रमजीतसिंह नन्दुकंवरबाई उच्छपकुंवरबाई 81/1 भूलकुंवर विष्णुकुवर कलकुंवर कैलाशकुंवर पिता महिपालसिंह.
82
0.178
218 28 शोभागसिंह पिता गोविन्दसिंह राजपूत निवासी ग्राम .
0.146
217
0.513
81/3
1.122
29 शंभुसिंह प्रहलादसिंह शकुन्तलाकुंवर सरोजकुंवर पिता महेरसिंह सो. रा. नि. ग्राम.
220
1.191
222
0.303
30 ननुबाई बेवा काना श्यामलाल बगदीराम बगदराम पिता काना गुर्जर नि. ग्राम
223
0.219
1.097
31 कन्हैयालाल पिता नारायण मेहर नि. ग्राम 229 (6)
(7)
(5)
0.000
0.250
0.250
0.015
0.000
0.015
0.000
0.210
0.210
0.026
0.026
0.000
0.000
0.010
0.010
0.155
0.000
0.155
0.178
0.000
0.178
0.072
0.000
0.072
0.010
0.000
0.010
0.000
0.275
0.275
0.000
0.030
0.030
0.000
0.180
0.180
0.475
0.475
0.000
0.050
0.000
0.050
0.000
0.125
0.125
0.020
0.000
0.020
0.000
0.010
0.010
0.060
0.000
0.060
0.000
0.165
0.165
0.009
0.009
0.000
0.000
0.290
0.290 भाग 1 ]
(2)
(1)
(3)
253 32 भेरूलाल पिता जगन्नाथ ब्राम्हण
33 नन्दुबाई पिता सेवा मेहर नि . ग्राम 225/1 मिन 2
257/3 34 दुर्गाशंकर रमेश देवकरण पिता नाथुलाल बलाई नि. ग्राम.
263/6 35 रामकिशन पिता चतुर्भुज अहिर नि. ग्राम 259/1/1 36 कारूलाल पिता चुन्नीलाल माली नि. ग्राम 275/2/1
274 37 बालाराम पिता नानुराम जयकुमार पिता रोडमल महाजन फूलचंद कैलाशचन्द्र रमेशचन्द्र पिता काना व रामप्यारीबाई बेवा काना तेली नि. ग्राम.
273 38 फूलचंद कैलाशचन्द्र प्रहलाद पिता काना रामप्यारीबाई बेवा काना राठौर नि. ग्राम.
263/1 39 शांतिबाई पति भेरुलाल दुबे ब्राम्हण नि.
263/2 ग्राम.
263/3 40 रमेशचन्द्र पिता काना तेली नि. ग्राम
41 बालचंद पिता भोनुराम लुहार नि. ग्राम 266/1 मिन
2 42 कन्हैयालाल पिता उदेराम लुहार नि. ग्राम 266/2
265 43 मांगीलाल पिता नारायण खारोल नि. ग्राम 359/1
359/2 44 मांगीबाई पति बलराम नीमथुर
45 द्वारकालाल पिता कंवरलाल अहिर नि. ग्राम 284/1
मिन 2
284/1 मिन 46 रामगोपाल पिता शिवनारायण कुल्मी नि. ग्राम. 3
284/3
259/1/2 47 राजाराम पिता चतुर्भुज अहिर नीमथुर
योग ..
903
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 अप्रैल 2016
(7)
(4)
(6)
(5)
0.215
0.000
1.066
0.215
0.130
0.000
1.000
0.130
0.000
0.065
0.065
0.065
0.000
0.100
0.100
1.087
0.360
0.000
1.045
0.360
0.000
0.020
0.836
0.020
0.380
2.237
0.380
0.000
0.055
0.055
0.000
0.449
0.110
0.000
0.110
0.198
0.230
0.000
0.230
0.900
0.010
0.010
0.000
0.500
0.000
0.165
0.165
1.382
0.200
0.000
2.090
0.200
0.035
0.000
0.418
0.035
0.225
0.000
0.225
1.045
0.000
0.225
0.627
0.255
0.000
0.165
0.495
0.165
0.000
0.310
0.500
0.310
0.000
0.005
0.088
0.005
0.000
0.010
0.418
0.010
0.000
10.591
10.591
58.606
नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन अधिकारी , उपखण्ड गरोठ के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, स्वतंत्र कुमार सिंह , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
904
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 अप्रैल 2016
विभाग प्रमुखों के आदेश
परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :-
आर.सी.वी.पी. नरोन्हा प्रशासन अकादमी
पदनाम
परीक्षार्थी का नाम
(2)
(3)
क्रमांक (1)
मध्यप्रदेश, भोपाल (विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ)
01
सहायक कलेक्टर
श्री आदित्य सिंह
02 श्री अंकित अस्थाना
सहायक कलेक्टर भोपाल , दिनांक 21 मार्च 2016
सहायक कलेक्टर
03 श्री अरूण कुमार विश्वकर्मा
सहायक कलेक्टर
04 श्री आशीष वशिष्ट
05
सहायक कलेक्टर
श्री अवि प्रसाद
06
सहायक कलेक्टर
श्री जांगिड लोकेश कुमार रामचंद्रा
07
सहायक कलेक्टर
श्री रिशव गुप्ता
सहायक कलेक्टर
08 श्री साकेत मालवीय
सहायक कलेक्टर
सुश्री शीतला पटले
09
सहायक कलेक्टर
सुश्री ऋजु बाफना
10
सहायक कलेक्टर
सुश्री भव्या मित्तल
11
सहायक कलेक्टर
सुश्री तन्वी हुड्डा
12
क्र. 1903-2016 - विपप्र- ओएसडी. सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ 10-1-2015- एक-9 , दिनांक 27 मार्च 2015 द्वारा विभागीय परीक्षा की पुरानी व्यवस्था को समाप्त किया गया है एवं 1 जुलाई, 2015 से नई व्यवस्था अनुसार भारतीय प्रशासनिक सेवा 2014 बैच के परिवीक्षाधीन अधिकारियों के लिये प्रशिक्षण एवं प्रशिक्षणोपरान्त परीक्षा का आयोजन दिनांक 8 फरवरी 2016 से 12 फरवरी 2016 तक प्रशासन अकादमी के द्वारा आयोजन किया गया. इस आयोजित परीक्षा में विषय - हिन्दी में निम्नलिखित परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :-
सहायक कलेक्टर
सुश्री आर. उमा महेश्वरी
13
परीक्षार्थी का नाम
क्रमांक (1)
(2)
पदनाम (3)
1
सहायक कलेक्टर
श्री आर. उमा महेश्वरी
क्र. 1906-2016 -विपप्र- ओएसडी. - सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ 10-1-2015- एक-9, दिनांक 27 मार्च 2015 द्वारा विभागीय परीक्षा की पुरानी व्यवस्था को समाप्त किया गया है एवं 1 जुलाई, 2015 से विभागीय परीक्षा की नई व्यवस्था प्रारंभ की गई है. विभागीय परीक्षा की नई व्यवस्था अनुसार भारतीय प्रशासनिक सेवा 2012 बैच ( बैकलॉग ) परिवीक्षाधीन अधिकारी को लिये प्रशिक्षण एवं प्रशिक्षणोपरांत परीक्षा का आयोजन दिनांक 8 फरवरी 2016 से 12 फरवरी 2016 तक प्रशासन अकादमी द्वारा आयोजन किया गया. इस आयोजित परीक्षा में विषय लेखा एवं वित्त में निम्नलिखित परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :-
परीक्षार्थी का नाम
क्रमांक (1)
पदनाम (3)
(2)
सहायक कलेक्टर
1 श्री आशीष भार्गव
क्र. 1905-2016- विपप्र- ओएसडी.-सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ10-1-2015-एक-9, दिनांक 27 मार्च 2015 द्वारा विभागीय परीक्षा की पुरानी व्यवस्था को समाप्त किया गया है एवं 1 जुलाई, 2015 से विभागीय परीक्षा की नई व्यवस्था प्रारंभ की गई है. विभागीय परीक्षा की नई व्यवस्था अनुसार भारतीय प्रशासनिक सेवा 2014 बैच के परिवीक्षाधीन अधिकारियों के लिये प्रशिक्षण एवं प्रशिक्षणोपरान्त परीक्षा का आयोजन दिनांक 8 फरवरी 2016 से 12 फरवरी 2016 तक प्रशासन अकादमी के द्वारा आयोजन किया गया. इस आयोजित परीक्षा में निम्न निषयों ( 1 ) दाण्डिक विधि एवं प्रक्रिया, ( 2 ) सिविल विधि एवं प्रक्रिया, ( 3 ) लेखा एवं वित्त, (4) म. प्र. स्थानीय शासन , ( 5 ) प्रकरण अध्ययन, में निम्नलिखित
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सुधीर कुमार, विशेष कर्तव्यवस्थ अधिकारी .
कार्यालय, कलेक्टर, जिला श्योपुर, मध्यप्रदेश
श्योपुर , दिनांक 2 मार्च 2016
क्र. 33 - कले. स्थापना-स्था. अव. - 51-5-2016 .- सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग -2 अनुक्रमांक 4 के नियम 8 के द्वारा जिला कलेक्टरों को प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, पी. एल. सोलंकी, कलेक्टर, जिला श्योपुर वर्ष 2016 में श्योपुर जिले के लिये निम्नानुसार स्थानीय अवकाश घोषित करता हूं :-
त्यौहार का नाम (2)
क्र. (1)
दिनांक (4)
अवकाश प्रभावशील होने का क्षेत्र (5)
दिन (3)
1
24-03-2016
गुरूवार
संपूर्ण जिले के लिये होली की भाईदूज
2
शनिवार
03-09-2016
मेला छिमाछिमा हनुमान जी विजयपुर
तहसील विजयपुर/वीरपुर के लिये 3
01-11-2016
मंगलवार
संपूर्ण जिले के लिये दीपावली की भाईदूज
यह अवकाश बैंक एवं कोषालय/उपकोषालय पर लागू नहीं होंगे .
पी. एल. सोलंकी, कलेक्टर.
905 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 अप्रैल 2016
कार्यालय, कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
पन्ना, दिनांक 14 मार्च 2016
प्र. क्र. 187- अ-82-2014-15.- ( राज्य शासन के जल संसाधन विभाग पन्ना के सिरस्वाहा तालाब योजना अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य ग्राम इटवांखास तहसील पन्ना अनुभाग पन्ना ) , चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः अनुसूची में अंकित भूमिधारक की अंकित भूमि की ( राज्य शासन के जल संसाधन विभाग , पन्ना के सिरस्वाहा तालाब योजना अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य ग्राम इटवांखास तहसील पन्ना अनुभाग पन्ना) की ( बांध ) निर्माण के लिए राज्य सरकार के संबंधित विभाग/उपक्रम मध्यप्रदेश शासन , जल संसाधन विभाग के पक्ष में आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति क्रमांक एफ 12-2/ 2014/सात/2 ए, भोपाल, दिनांक 12 नवम्बर 2014 के तहत क्रय करने का विचार किया जा रहा है.
अतः, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल की आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति क्रमांक एफ 12-2/2014/सात/ 2 ए भोपाल, दिनांक 12 नवम्बर 2014 की कंडिका 11 ( 1 ) एवं ( 2 ) के अन्तर्गत सार्वजनिक रूप से सूचित किया जाता है कि यदि उक्त संबंध में किसी व्यक्ति को भूमि आदि के स्वत्व के संबंध में कोई आपत्ति हो, तो वह 15 दिवसों के भीतर, आधार स्पष्ट करते हुए आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है.
आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति क्रमांक एफ 12-2/2014/सात/ 2 ए, भोपाल, दिनांक 12 नवम्बर 2014 की धारा 11 ( 1 ) ( 2) के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की ( राज्य शासन के जल संसाधन विभाग पन्ना के सिरस्वाहा तालाब योजना अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य ग्राम इटवांखास तहसील पन्ना अनुभाग पन्ना ) के लिये आवश्यकता है:-
1. भूमि का वर्णन.-
(क ) जिला- पन्ना, ( ख ) तहसील पन्ना, ( ग ) ग्राम- इटवांखास, ( घ ) लगभग क्षेत्रफल-निजी भूमि 4.047 हे .
अनुसूची
खसरा क्रमांक
(3)
अर्जित रकबा ( हे.में. ) (4)
स. क्र. (1)
हितबद्ध पक्षकार का नाम व पता (2)
4.047
1
621/30
श्री बाल मुकुन्द पिता महादेव नायक निवासी ग्राम भूमि स्वामी.
योग 4.047
2.
(राज्य शासन के जल संसाधन विभाग, पन्ना के सिरस्वाहा तालाब योजना अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य ग्राम इटवांखास तहसील पन्ना अनुभाग पन्ना ) हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.
3. भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, पन्ना में किया जा सकता है.
शिवनारायण सिंह चौहान, कलेक्टर.
906.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 अप्रैल 2016
राज्य शासन के आदेश
कार्यालय , कलेक्टर, जिला खरगोन एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
खरगोन , दिनांक 22 मार्च , 2016
क्र. 162 - भू- अर्जन-2016. - महाप्रबंधक, एन.टी.पी.सी. लिमि. , खरगोन के द्वारा उनके पत्र क्र. भू-अर्जन-2016 , दिनांक 3 फरवरी 2016 के द्वारा जिला खरगोन की तहसील सनावद के ग्राम सेल्दा, डालची में स्थापित की जा रही ( 2× 660 ) मेगावाट की वृहद ताप विद्युत परियोजना में कोयला आपूर्ति के लिए प्रस्तावित रेल पथ के निर्माण हेतु 23 ग्रामों की " समर्पित फ्रेट कोरिडोर " के मानक के अनुसार तकनीकि दृष्टि से अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता होने से अधिग्रहित अथवा उपयोग की जाने वाली भूमि के संबंध में भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) के तहत् भू- अर्जन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है तथा भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 4 के तहत् सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है. इस कार्यालय के पत्र क्र. 77 - भू-अर्जन-2015, दिनांक 30 मार्च 2015 के द्वारा पूर्व में 23 ग्रामों की भूमि क्षेत्रफल 153.293 हे. इसी प्रयोजन की होने से सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट दी जा चुकी है.
उक्त प्रस्ताव का अध्ययन करने के पश्चात् प्रस्तावित योजना पूर्णतः लोकहित से संबंधित होने के कारण मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग, मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल के ज्ञाप क्र. एफ- 16-15 ( 1 ) -2014- सात-2 ए, दिनांक 29 सितम्बर 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, नीरज दुबे, कलेक्टर, जिला खरगोन एवं समुचित सरकार मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग , विधि एवं विधायी कार्य मंत्रालय , भारत शासन के संशोधित अध्यादेश क्रमांक 9-2014 के बिन्दु 10 - ए अनुसार लोकहित को दृष्टिगत रखते हुए प्रस्तावित लोक परियोजना के निम्नांकित क्षेत्र को अधिनियम के अध्याय -2 ( अ ) धारा 4 में वर्णित सामाजिक समाधात निर्धारण अध्ययन एवं अन्य उपबंधों से छूट प्रदान करता हूं:-
जिला तहसील
क्रमांक
प.ह.नं.
(4)
(1)
(2) (3)
1
09
खरगोन सनावद
ग्राम का नाम (5) भातुड 2
09
-"-
_"_
09
डाल्याखेड़ी भगोरा
_"_
234
4
10
सार्वजनिक प्रयोजन प्रस्तावित अनुमानित क्षेत्रफल (हे . में)
(7)
(6) 8.060
खरगोन वृहद ताप विद्युत परियोजना को कोयला आपूर्ति के लिये प्रस्तावित रेल पथ के निर्माण हेतु.
_"_
11.048
_"_
1.138
_"_
3.754
भोगावा निपानी
_"_
_"_
5
11
भुगदड़
_"_
_"_
6
11
टाकली
_"_
11
7
खानपुरा _"_
12
8
आरसी 9
17
बालाबाद
_"_
_"_
21
10
बैडिया "
_"_
23
11
बागदा खुर्द _"_
_"_
23
12
तमोलिया
"
_"_
13
24 बागदा बुजुर्ग 14
गोराडिया
26
_"_
_"_
30
बिलाली 15
"
30
16
चमारदड
_"_
5.587
_"_
5.254
_"_
9.573
_"_
0.111
_"_
0.416
_"_
2.451
_"_
1.812
_"_
0.380
_"_
1.092
_"_
0.853
_"_
1.815
_"_
0.010 भाग 1 ]
907
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 अप्रैल 2016
(2)
(3)
(1)
(4) (5) 17
खरगोन
31
मोखनगांव
सनावद
_"_
_"_
18
40 ढकलगांव _"_
_"_
19
48
बोदगांव _"_
_"_
20
49 बमनगांव _"_
_"_
21
49 भोपालपुरा _"_
22
50
ढसगांव _"_
_"_
51
23
भारबरड नोट.-
1. उपरोक्त प्रस्तावित भूमि के क्षेत्रफल में कमी अथवा वृद्धि संभावित है.
(6)
5.073
(7) खरगोन वृहद ताप विद्युत परियोजना को कोयला आपूर्ति के लिये प्रस्तावित रेल पथ के निर्माण हेतु.
_"_
2.251
_"_
2.767
_"_
2.455
_"_
0.489
_"_
0.243
_"_
0.093
66.725
योग ..
2. उक्त भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी , ( राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी, बड़वाह एवं महाप्रबंधक, एनटीपीसी लिमिटेड, खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नीरज दुबे, कलेक्टर एवं समुचित सरकार .
विभाग प्रमुखों के आदेश
कार्यालय, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) बड़वाह, जिला- खरगोन, मध्यप्रदेश
बड़वाह, दिनांक 26 मार्च 2016
क्र. 852 - भू- अर्जन- 2016 - राजस्व प्रकरण क्रमांक- 14- अ- 82-2015-16.- अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 239/ भू- भूर्जन/2016 बड़वाह दिनांक 21 जनवरी 2016 द्वारा राज्य सरकार ने नर्मदा - मालवा- गंभीर लिंक परियोजना के लिए ग्राम- सिरलाय, प. ह. नं. 46, तहसील बड़वाह, जिला खरगोन से ग्राम बड़ीकलमेर तहसील हातोद, जिला इन्दौर तक जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है.
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 29 जनवरी 2016 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है.
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा पाईपलाईन, बिछाने के लिये भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा:-
अनुसूची
तहसील ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक जिला
(3) (1) खरगोन
(2) बड़वाह
मुखत्यारा
प. ह. नं. 23
कुल योग .
खसरा क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टर में)
(5) 0.009
(4) 50/2
01
0.009 908
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 अप्रैल 2016
क्र. 855- भू-अर्जन- 2016 - राजस्व प्रकरण क्रमांक- 05-अ-82-2015-16.- अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 36/ भू- भूर्जन/ 2016 बड़वाह दिनांक 2 जनवरी 2016 द्वारा राज्य सरकार ने नर्मदा - मालवा- गंभीर लिंक परियोजना के लिए ग्राम - सिरलाय, प. ह. नं. 46 , तहसील बड़वाह, जिला खरगोन से ग्राम बड़ीकलमेर तहसील हातोद जिला इन्दौर तक जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है.
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 8 जनवरी 2016 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर , सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है .
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा , पाईपलाईन, बिछाने के लिये भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा:-
अनुसूची
तहसील
खसरा क्रमांक
जिला
ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टर में)
(5)
(3)
(4)
(2)
2/1
0.024 (1) खरगोन
बागफल
बड़वाह
0.086
4/1
प.ह.नं. 44
0.061
4/2
6/1
0.120
7
0.020
0.122
12
0.118
13
0.020
0.008
14/1
0.038
15/1
0.100
15/2
0.053
15/3
0.053
21/3
0.823
कुल योग ..
क्र. 858 - भू- अर्जन- 2016 - राजस्व प्रकरण क्रमांक-06-अ-82-2015-16.-अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 41 /भू- भूर्जन/ 2015 बड़वाह दिनांक 2 जनवरी 2016 द्वारा राज्य सरकार ने नर्मदा - मालवा- गंभीर लिंक परियोजना के लिए ग्राम - सिरलाय , प. ह. नं. 46, तहसील बड़वाह , जिला खरगोन से ग्राम बड़ीकलमेर तहसील हातोद जिला इन्दौर तक जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है.
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 8 जनवरी 2016 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है .
भाग 1 ]
909
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 अप्रैल 2016
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा , पाईपलाईन, बिछाने के लिये भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा:-
अनुसूची
जिला
तहसील ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक
(3) (1) खरगोन
(2) बड़वाह
नरसिंहपुरा
प.ह.नं. 44 खसरा क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टर में )
(4)
(5)
0.151
21/1 , 21/2
0.011
0.005
22 23
0.167
कुल योग ..
क्र. 861 - भू- अर्जन- 2016 - राजस्व प्रकरण क्रमांक- 08 - अ- 82-2015-16 .- अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 51 /भू- भूर्जन/2016 बड़वाह दिनांक 2 जनवरी 2016 द्वारा राज्य सरकार ने नर्मदा - मालवा- गंभीर लिंक परियोजना के लिए ग्राम- सिरलाय, प. ह. नं. 46 , तहसील बड़वाह, जिला खरगोन से ग्राम बड़ीकलमेर तहसील हातोद जिला इन्दौर तक जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है.
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 8 जनवरी 2016 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है.
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा , पाईपलाईन , बिछाने के लिये भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा:-
अनुसूची
जिला
तहसील ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक (1) खरगोन
(2) बड़वाह
(3) उमरिया प.ह.नं. 18 खसरा क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टर में)
(4)
(5)
0.082
15/8
0.011
15/9
15/11
0.115
0.022
227/7
227/8
0.164
227/9
0.180
244/1
0.177
245/3
0.062
316/2
0.142
317/1
0.013
304/1
0.087
304/2
0.098
303/4
0.044
315/2
0.125
315/3
0.016
0.054
308/1/3
315/1
0.044
0.044
322/4
0.120
322/8
0.185
322/11
1.785
कुल योग .
मधुवंतराव धुर्वे, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, ( राजस्व) .
910
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 अप्रैल 2016
राज्य शासन के आदेश
राजस्व विभाग
कार्यालय , कलेक्टर, जिला बैतूल, मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
बैतूल , दिनांक 27 फरवरी 2016
क्र. 6 अ- 82-15-16- भू- अर्जन 1803. चूंकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के कालम ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के कालम ( 6 ) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि- अर्जन , पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम, 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
जिला
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (2)
(3)
(4) (1)
71.067
पचधार
मुलताई
बैतूल (म. प्र. )
(
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
पारसडोह मध्यम उद्वहन परियोजना के निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , मुलताई, जिला- बैतूल (म. प्र.).
1 ) चूंकि जलाशय निर्माण हेतु अनिवार्य भू-अर्जन के लिए हितबद्ध व्यक्ति की भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, वांछित भूमि शासकीय कार्य हेतु अतिआवश्यक होने के कारण धारा 11 की उपधारा ( 3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित किया जा रहा है.
2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर ( भू-अर्जन शाखा ) , बैतूल के कार्यालय में किया जा सकता है.
(
(
3 ) कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर ( भूमि अर्जन ) , बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा.
(4) समुचित सरकार की वेबसाइट wwwbetul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है.
क्र. 7 अ-82-15-16- भू- अर्जन -1809.-चूंकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के कालम ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के कालम ( 6 ) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है , भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम, 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला
नगर/ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2)
(3)
(4) (1)
310.347
गरव्हा
मुलताई
बैतूल (म. प्र.)
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
पारसडोह मध्यम उद्वहन परियोजना के निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.
कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, मुलताई, जिला- बैतूल (म. प्र.) .
911 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 अप्रैल 2016
( 1 ) चूंकि जलाशय निर्माण हेतु अनिवार्य भू- अर्जन के लिए हितबद्ध व्यक्ति की भूमि- अर्जन हेतु प्रस्तावित है , वांछित भूमि शासकीय कार्य हेतु अतिआवश्यक होने के कारण धारा 11 की उपधारा ( 3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित किया जा रहा है .
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) , बैतूल के कार्यालय में किया जा सकता है.
(3 ) कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर ( भूमि अर्जन ) , बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा.
(4 ) समुचित सरकार की वेबसाइट wwwbetul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है.
क्र. 08 अ-82-15-16- भू- अर्जन -1811 .- चूंकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के कालम ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के कालम ( 6 ) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम, 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन जिला तहसील नगर/ग्राम
धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(6) (1)
(2)
(3)
(5)
(4)
91.616
मुलताई देवडोंगरी
बैतूल
(म. प्र.)
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , मुलताई, जिला- बैतूल (म. प्र.) .
पारसडोह मध्यम उद्वहन परियोजना के निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.
( 1 ) चूंकि जलाशय निर्माण हेतु अनिवार्य भू- अर्जन के लिए हितबद्ध व्यक्ति की भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, वांछित भूमि शासकीय कार्य हेतु अतिआवश्यक होने के कारण धारा 11 की उपधारा ( 3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित किया जा रहा है .
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) , बैतूल के कार्यालय में किया जा सकता है.
( 3 ) कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर ( भूमि अर्जन ) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा.
(4) समुचित सरकार की वेबसाइट wwwbetul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है .
क्र. 09 अ - 82-15-16 - भू- अर्जन -1812 . चूंकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के कालम ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के कालम ( 6 ) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि-अर्जन , पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम, 2013 912
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 अप्रैल 2016
[भाग 1 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
तहसील नगर/ग्राम
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2)
(1)
(3)
(4)
98.422
नांदकुडी
बैतूल मुलताई (म. प्र. )
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , मुलताई, जिला- बैतूल (म. प्र.) .
पारसडोह मध्यम उद्वहन परियोजना के निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.
( 1 ) चूंकि जलाशय निर्माण हेतु अनिवार्य भू- अर्जन के लिए हितबद्ध व्यक्ति की भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, वांछित भूमि शासकीय कार्य हेतु अतिआवश्यक होने के कारण धारा 11 की उपधारा ( 3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित किया जा रहा है .
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) , बैतूल के कार्यालय में किया जा सकता है.
(3 ) कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर ( भूमि अर्जन ) , बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा.
(4) समुचित सरकार की वेबसाइट wwwbetul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है.
क्र. 10 अ -82-15-16- भू- अर्जन -1808 . चूंकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के कालम ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के कालम ( 6 ) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम, 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1)
(2) (3)
(4)
11.000
काजली
मुलताई
बैतूल (म. प्र. )
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , मुलताई, जिला- बैतूल
(म. प्र.) .
पारसडोह मध्यम उद्वहन परियोजना के निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.
( 1 ) चूंकि जलाशय निर्माण हेतु अनिवार्य भू- अर्जन के लिए हितबद्ध व्यक्ति की भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है , वांछित भूमि शासकीय कार्य हेतु अतिआवश्यक होने के कारण धारा 11 की उपधारा ( 3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित किया जा रहा है.
2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) , बैतूल के कार्यालय में किया जा सकता है.
(
(
3 ) कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर ( भूमि अर्जन ) , बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा.
(4) समुचित सरकार की वेबसाइट wwwbetul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है .
913
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 अप्रैल 2016
भाग 1 ]
क्र. 11 अ- 82-15-16- भू- अर्जनं 1807. चूंकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के कालम ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के कालम ( 6 ) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है , भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम, 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2)
(3)
(1)
(4)
129.844
बोरगांव
मुलताई
बैतूल (म. प्र. )
( 1 )
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
पारसडोह मध्यम उद्वहन परियोजना के निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मुलताई, जिला- बैतूल (म. प्र.) .
चूंकि जलाशय निर्माण हेतु अनिवार्य भू- अर्जन के लिए हितबद्ध व्यक्ति की भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, वांछित भूमि शासकीय कार्य हेतु अतिआवश्यक होने के कारण धारा 11 की उपधारा ( 3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित किया जा रहा है .
) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) , बैतूल के कार्यालय में किया जा सकता है.
( 2
(3 ) कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर ( भूमि अर्जन ) , बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा.
(4) समुचित सरकार की वेबसाइट wwwbetul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है .
क्र. 12 अ- 82-15-16- भू- अर्जन 1806. चूंकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के कालम ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के कालम ( 6 ) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है , भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम, 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
तहसील
जिला
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(3)
(2)
(4) (1)
121.415
डोहलन
मुलताई
बैतूल (म. प्र. )
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, मुलताई, जिला-बैतूल
पारसडोह मध्यम उद्वहन परियोजना के निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.
(म. प्र. ) .
( 1 ) चूंकि जलाशय निर्माण हेतु अनिवार्य भू- अर्जन के लिए हितबद्ध व्यक्ति की भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, वांछित भूमि शासकीय कार्य हेतु अतिआवश्यक होने के कारण धारा 11 की उपधारा ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित किया जा रहा है .
2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर ( भू-अर्जन शाखा ) , बैतूल के कार्यालय में किया जा सकता है.
( 914
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 अप्रैल 2016
(3) कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर ( भूमि अर्जन ) , बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा.
(4) समुचित सरकार की वेबसाइट wwwbetul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है.
क्र. 13 अ- 82-15-16- भू-अर्जन 1805. चूंकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के कालम ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के कालम ( 6 ) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन , पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम, 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (1)
(2)
(3)
(4)
49.507
कुटखेड़ी
मुलताई
बैतूल (म. प्र.)
(
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , मुलताई, जिला- बैतूल (म. प्र. ) .
पारसडोह मध्यम उद्वहन परियोजना के निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.
1 ) चूंकि जलाशय निर्माण हेतु अनिवार्य भू- अर्जन के लिए हितबद्ध व्यक्ति की भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, वांछित भूमि शासकीय कार्य हेतु अतिआवश्यक होने के कारण धारा 11 की उपधारा ( 3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित किया जा रहा है .
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) , बैतूल के कार्यालय में किया जा सकता है.
(3 ) कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर ( भूमि अर्जन ) , बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा.
(4) समुचित सरकार की वेबसाइट wwwbetul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है.
क्र. 15 अ- 82-15-16- भू- अर्जन -1810 . चूंकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के कालम ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के कालम ( 6 ) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम, 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-
भूमि का वर्णन
तहसील नगर/ग्राम
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1)
(2)
(3)
(4)
गौला
251.372 बैतूल मुलताई
(म. प्र.)
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , मुलताई, जिला - बैतूल. (म. प्र. ) .
पारसडोह मध्यम उद्वहन परियोजना के निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.
( 1 ) चूंकि जलाशय निर्माण हेतु अनिवार्य भू- अर्जन के लिए हितबद्ध व्यक्ति की भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, वांछित भूमि शासकीय कार्य हेतु अतिआवश्यक होने के कारण धारा 11 की उपधारा ( 3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित किया जा रहा है.
भाग 1 ]
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 अप्रैल 2016
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर ( भू-अर्जन शाखा ) , बैतूल के कार्यालय में किया जा सकता है .
( 3 ) कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर ( भूमि अर्जन ) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा.
(4) समुचित सरकार की वेबसाइट wwwbetul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ज्ञानेश्वर बी. पाटील, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.
कार्यालय, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
रीवा , दिनांक 10 मार्च 2016
क्र. 740- भू- अर्जन-2016 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि मझगवां शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
तहसील
नगर/ग्राम
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(4) 6.30 (1) सतना
(2) कोटर
(3) बूड़ा
योग .. 6.30
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
मझगवाँ शाखा नहर हेतु (Fase IInd) .
कार्यपालन यंत्री , पुरवा नहर संभाग क्र. 2 सतना (म. प्र. ) .
भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .
क्र. 742- भू- अर्जन-2016 .-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि मझगवां शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
जिला
नगर/ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(3) बरा
(1) सतना
(4) 8.30 (2) बिरसिंहपुर
योग .. 8.30
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5) कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग क्र. 2 सतना ( म. प्र. ) .
(6) मझगवाँ शाखा नहर हेतु (Fase IInd).
भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव , राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
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[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 अप्रैल 2016
क्र. 744- भू-अर्जन-2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि मझगवां शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
जिला
नगर/ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(3)
(4) (1)
मलमऊ
सतना
8.30 (2) बिरसिंहपुर
योग .. 8.30
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6) कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग क्र. 2 सतना ( म. प्र. ) .
मझगवाँ शाखा नहर हेतु (Fase IInd) .
भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव , राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .
क्र. 746 - भू- अर्जन -2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि मझगवां शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
जिला
नगर/ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में ) (1)
(2)
(3)
(4) सतना
6.50
बमुरहा
बिरसिंहपुर
योग .. 6.50
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
मझगवाँ शाखा नहर हेतु (Fase IInd) .
कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग क्र. 2 सतना (म. प्र.) .
भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव , राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .
क्र. 748- भू- अर्जन-2016 .-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता 917
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 अप्रैल 2016
भाग 1 ]
है. चूंकि मझगवां शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
जिला
नगर/ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1)
(2)
(3)
(4) सतना
7.50
सुजावल खुर्द
बिरसिंहपुर
7.50
योग ..
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
मझगवाँ शाखा नहर हेतु कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग क्र. 2 सतना ( म. प्र. ) . (Fase IInd) .
भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
क्र. 750- भू-अर्जन-2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि मझगवां शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
जिला
नगर/ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(3)
(1)
(2)
(4) सतना
बांधी
6.75 बिरसिंहपुर
योग .. 6.75
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग क्र. 2 सतना ( म. प्र.) .
मझगवाँ शाखा नहर हेतु (Fase IInd) .
भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव , राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .
क्र. 752- भू-अर्जन-2016.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि मझगवां शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण 918
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 अप्रैल 2016
धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
नगर/ग्राम .
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1)
(2)
(3)
(4) सतना
नयागांव
15.00 बिरसिंहपुर
योग .. 15.00
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
मझगवाँ शाखा नहर हेतु
(Fase IInd).
कार्यपालन यंत्री , पुरवा नहर संभाग क्र. 2 सतना ( म. प्र. ) .
भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .
क्र. 754- भू- अर्जन-2016 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि मझगवां शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
जिला
नगर/ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1)
(2)
(3)
(4) सतना
गोरसरी
9.20 बिरसिंहपुर
योग .. 9.20
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
मझगवाँ शाखा नहर हेतु
(Fase IInd) .
कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग क्र. 2 सतना (म. प्र. ) .
भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .
क्र. 756- भू- अर्जन-2016.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि मझगवां शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण 919
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 अप्रैल 2016
भाग 1 ]
धारा 11 (3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है: -
अनुसूची
भूमि का विवरण
जिला तहसील
नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1)
(2)
(3)
(4) सतना
8.75
खुटहा
बिरसिंहपुर
योग .. 8.75
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
मझगवाँ शाखा नहर हेतु (Fase IInd) .
कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग क्र. 2 सतना (म. प्र. ) .
भूमि के नक्शे (प्लान ) का अवलोकन, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .
क्र. 758- भू- अर्जन-2016.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमिकी, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि मझगवां शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
जिला तहसील
नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1)
(3)
(4) सतना
मउदहा
10.3 (2) बिरसिंहपुर
योग .. 10.3
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग क्र. 2 सतना ( म. प्र.) .
मझगवाँ शाखा नहर हेतु (Fase IInd) .
भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव , राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .
क्र. 760- भू- अर्जन-2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि मझगवां शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
तहसील
नगर/ग्राम
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)
(1)
(3)
(4) सतना
7.40
सभापुर
बिरसिंहपुर
योग .. 7.40
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
मझगवाँ शाखा नहर हेतु
(Fase IInd) .
कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग क्र. 2 सतना (म. प्र. ) .
भूमि के नक्शे (प्लान ) का अवलोकन, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
920
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 अप्रैल 2016
क्र. 762- भू- अर्जन- 2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि मझगवां शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
जिला तहसील
नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(4)
8.40 (1) सतना
(3) हरदुआ
(2) बिरसिंहपुर
योग .. 8.40
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
मझगवाँ शाखा नहर हेतु (Fase IInd) .
कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग क्र. 2 सतना (म. प्र.) .
भूमि के नक्शे (प्लान ) का अवलोकन, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .
क्र. 764- भू- अर्जन-2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि मझगवां शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
जिला तहसील
नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1) सतना
(3) पटना
(4) 7.10 (2) बिरसिंहपुर
योग .. 7.10
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
मझगवाँ शाखा नहर हेतु (Fase IInd) .
कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग क्र. 2 सतना (म. प्र. ) .
भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .
क्र. 766- भू-अर्जन-2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमिकी, अनुसूची के खाने (6 ) में उनके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि मझगवां शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
जिला
नगर/ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(4) 8.75 (1) 'सतना
तिघरा (3)
(2) बिरसिंहपुर
योग ..8.75
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
मझगवाँ शाखा नहर हेतु (Fase IInd) .
कार्यपालन यंत्री , पुरवा नहर संभाग क्र. 2 सतना (म. प्र. ).
भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
भाग 1 ]
921
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 अप्रैल 2016
क्र. 768 - भू- अर्जन-2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधा (1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि मझगवां शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
तहसील
जिला
नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(3)
(4) (1)
11.40 सतना
(2) बिरसिंहपुर गुढवा
योग .. 11.40
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
मझगवाँ शाखा नहर हेतु
(Fase IInd) .
कार्यपालन यंत्री , पुरवा नहर संभाग क्र. 2 सतना (म. प्र. ) .
भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
क्र. 770- भू- अर्जन-2016.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि मझगवां शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
जिला
नगर/ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(4) (1)
(3)
सतना
9.40
गुरगांव
(2) बिरसिंहपुर
योग ..9.40
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
मझगवाँ शाखा नहर हेतु
(Fase IInd) .
कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग क्र. 2 सतना (म. प्र.) .
भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
क्र. 772- भू-अर्जन-2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि मझगवां शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
तहसील
नगर/ग्राम
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(3)
(4) (1) सतना
8.90
हलिया
(2) बिरसिंहपुर
योग ..8.90
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग क्र. 2 सतना ( म. प्र.) .
मझगवाँ शाखा नहर हेतु (Fase IInd) .
भूमि के नक्शे (प्लान ) का अवलोकन, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
922
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 अप्रैल 2016
क्र. 774- भू- अर्जन-2016. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि मझगवां शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
जिला
नगर/ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(4) (1)
(3) बहेरा
सतना
5.6 (2) बिरसिंहपुर
योग .. 5.6
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
मझगवाँ शाखा नहर हेतु (Fase IInd) .
कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग क्र. 2 सतना (म. प्र. ).
भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .
क्र. 776- भू- अर्जन- 2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमिकी, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकतायकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि मझगवां शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
तहसील
नगर/ग्राम
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(4) (2)
(3)
(1) सतना
कोटरा
3.75 रघुराजनगर
योग .. 3.75
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
मझगवाँ शाखा नहर हेतु (Fase Ist) .
कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग क्र. 2 सतना ( म. प्र. ) .
भूमि के नक्शे (प्लान ) का अवलोकन, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
क्र. 778- भू- अर्जन-2016.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि मझगवां शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
जिला
नगर/ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(3)
(4) (2)
(1) सतना
बैरहना
11.40 बिरसिंहपुर
योग .. 11.40
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
मझगवाँ शाखा नहर हेतु (Fase IInd) .
कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग क्र. 2 सतना (म. प्र.) .
भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
923
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 अप्रैल 2016
भाग 1 ]
क्र. 780 - भू-अर्जन-2016 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि मझगवां शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
जिला
नगर/ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(4)
(3) सलैया
(1) सतना
8.00 (2) बिरसिंहपुर
योग .. 8.00
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
मझगवाँ शाखा नहर हेतु (Fase IInd) .
कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग क्र. 2 सतना (म. प्र. ) .
भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
क्र. 782- भू- अर्जन-2016.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि मझगवां शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
जिला
नगर/ग्राम
तहसील
(1)
(3)
(2)
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (4)
7.00 सतना बिरसिंहपुर सुजावल कला
योग .. 7.00
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
कार्यपालन यंत्री , पुरवा नहर संभाग क्र. 2 सतना ( म. प्र. ) .
मझगवाँ शाखा नहर हेतु ( Fase IInd) .
भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव , राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .
क्र. 784- भू-अर्जन-2016.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि मझगवां शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
जिला तहसील
नगर/ग्राम
(2)
(3)
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (4) (1) सतना
6.50
माजन
बिरसिंहपुर
योग ..6.50
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
मझगवाँ शाखा नहर हेतु (Fase IInd) .
कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग क्र. 2 सतना ( म. प्र. ).
भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव , राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
924
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 अप्रैल 2016
क्र. 786- भू-अर्जन- 2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि मझगवां शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
जिला
नगर/ग्राम
तहसील
(2)
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (4) (1)
3.00
(3) पुरैनी
सतना रघुराजनगर
योग ..3.00
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
मझगवाँ शाखा नहर हेतु (Fase Ist) .
कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग क्र. 2 सतना (म. प्र. ) .
भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव , राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
क्र. 788- भू- अर्जन-2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि मझगवां शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
नगर/ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(4)
(3) नीमी
(1) सतना
6.44 (2) रघुराजनगर
योग ..6.44
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
मझगवाँ शाखा नहर हेतु
(Fase Ist) .
कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग क्र. 2 सतना (म. प्र. ) .
भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
क्र. 790- भू-अर्जन- 2016.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि मझगवां शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
जिला
नगर/ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में )
(4) 3.85 (1) सतना
(3) खांच
(2) बिरसिंहपुर
योग ..3.85
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6) मझगवाँ शाखा नहर हेतु (Fase IInd) .
कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग क्र. 2 सतना (म. प्र. ) .
भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
भाग 1 ]
925
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 अप्रैल 2016
क्र. 792- भू-अर्जन-2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमिकी, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि मझगवां शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
जिला
नगर/ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)
(3)
(4) (1)
सेमरिया
खम्हरिया
रीवा
3.75
योग .. 3.75
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
मझगवाँ शाखा नहर हेतु
(Fase IIIrd) .
कार्यपालन यंत्री , पुरवा नहर संभाग क्र. 2 सतना (म. प्र. ) .
भूमि के नक्शे (प्लान ) का अवलोकन, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
क्र. 794- भू- अर्जन-2016.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि मझगवां शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
जिला
नगर/ग्राम
तहसील
(3)
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (4) (2)
सोनवर्षा
(1) रीवा सेमरिया
3.90
योग ..3.90
सार्वजनिक प्रयोजन
का वर्णन धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6) कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग क्र. 2 सतना ( म. प्र. ) .
मझगवाँ शाखा नहर हेतु (Fase IIIrd) .
भूमि के नक्शे (प्लान ) का अवलोकन, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
क्र. 796- भू- अर्जन-2016.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि मझगवां शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
जिला तहसील
नगर/ग्राम
(3)
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (4) (2)
सेमरी
4.375 (1) रीवा सेमरिया
योग ..4.375 धारा 11 की धारा
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग क्र. 2 सतना ( म. प्र.) .
मझगवाँ शाखा नहर हेतु (Fase IIIrd) .
भूमि के नक्शे (प्लान ) का अवलोकन, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
926
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 अप्रैल 2016
क्र. 798 - भू-अर्जन-2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि मझगवां शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
जिला तहसील
नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1)
(3)
(4)
6.30 सतना
(2) बिरसिंहपुर हरिहरपुर
योग ..6.30
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
मझगवाँ शाखा नहर हेतु (Fase IInd) .
कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग क्र. 2 सतना ( म. प्र. ) .
भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
क्र. 800- भू- अर्जन -2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि मझगवां शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
नगर/ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)
(4)
(3)
4.25 (1) रीवा सेमरिया शिवपुरवा
योग ..4.25
सार्वजनिक प्रयोजन धारा 11 की धारा
का वर्णन द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
मझगवाँ शाखा नहर हेतु
(Fase IIIrd) .
कार्यपालन यंत्री , पुरवा नहर संभाग क्र. 2 सतना (म. प्र. ) .
भूमि के नक्शे (प्लान ) का अवलोकन, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
क्र. 802- भू- अर्जन-2016 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि मझगवां शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
तहसील
नगर/ग्राम
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)
(4) (1)
(3)
4.10 सतना
पडुहार
बिरसिंहपुर
योग ..4.10
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
मझगवाँ शाखा नहर हेतु (Fase IIrd) .
कार्यपालन यंत्री , पुरवा नहर संभाग क्र. 2 सतना (म. प्र. ).
भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
भाग 1 ]
927
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 अप्रैल 2016
रीवा, दिनांक 14 मार्च 2016
क्र. 834- भू- अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि नहर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का वर्णन
जिला
ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2)
(3)
(1)
बीरखाम
रीवा
(4) 0.522 सेमरिया
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 ( 1 ) की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री, अपर पुरवा नहर संभाग रीवा जिला- रीवा (म. प्र.) .
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत चचाई वितरक नहर के कोठी टोला माइनर एवं सब माइनर में आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.
2. भूमि के नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
रीवा, दिनांक 16 मार्च 2016
क्र. 849 - प्रशा.- भू-अर्जन- गोविन्दगढ़. -चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि गुढ़ - मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना के निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है: -
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1) रीवा
(3) बेला
(4) 0.090 (2) गुढ़
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5) कार्यपालन यंत्री, भू- अर्जन एवं पुनर्वास संभाग क्रं. 2 गोविन्दगढ़ रीवा ( म. प्र. ) .
बेला 0.090 हे. बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत गुढ़ मऊगंज उद्वहन निर्माण नहर कार्य सार्वजनिक प्रयोजन.
2. भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन , प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
928
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 अप्रैल 2016
[भाग 1 क्र. 851 - प्रशा.- भू-अर्जन- गोविन्दगढ़ . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि गुढ़ - मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना के पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का वर्णन
जिला
ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1)
(2) (3)
(4)
उमरी
0.040 रीवा
गुढ़
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री, भू- अर्जन एवं पुनर्वास संभाग क्रं. 2 गोविन्दगढ़ रीवा (म. प्र. ) .
उमरी 0.040 हे . बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत गुढ़ मऊगंज उद्वहन निर्माण नहर कार्य सार्वजनिक प्रयोजन .
(2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव , राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .
क्र. 853 - प्रशा.- भू-अर्जन-गोविन्दगढ़. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . चूंकि गुढ़ - मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना के निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का वर्णन
जिला
ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1)
(2)
(3)
(4)
0.070 रीवा
पड़ेरूआ
गुढ़
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री , भू-अर्जन एवं पुनर्वास संभाग क्रं. 2 गोविन्दगढ़ रीवा (म. प्र. ) .
पड़ेरूआ 0.070 हे . बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत गुढ़ मऊगंज उद्वहन निर्माण नहर कार्य सार्वजनिक प्रयोजन.
(2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव , राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .
क्र. 855 - प्रशा.- भू-अर्जन- गोविन्दगढ़. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने भाग 1 ]
929
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 अप्रैल 2016
की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि गुढ़ - मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना के निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का वर्णन
जिला
ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(4) (1)
(2)
(3)
0.356
सहिजना
रीवा
गुढ़
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पुनर्वास संभाग क्रं. 2 गोविन्दगढ़ रीवा (म. प्र. ) .
सहिजना 0.356 हे . बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत गुढ़ मऊगंज उद्वहन निर्माण नहर कार्य सार्वजनिक प्रयोजन.
(2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
क्र. 857- प्रशा.- भू-अर्जन- गोविन्दगढ़. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि गुढ़ - मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना के निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2 )
( 3 )
(4) (1)
0.072 रीवा
बगदरी
गुढ़
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री भू- अर्जन एवं पुनर्वास संभाग क्रं. 2 गोविन्दगढ़ रीवा (म. प्र. ) .
बगदरी 0.072 हे . बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत गुढ़ मऊगंज उद्वहन निर्माण नहर कार्य सार्वजनिक प्रयोजन.
( 2) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव , राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. एल. साकेत, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.
930
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 अप्रैल 2016
राजस्व विभाग
कार्यालय , कलेक्टर, जिला बालाघाट, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
बालाघाट, दिनांक 5 मार्च 2016
क्र. 3416- वा.भू- अर्जन-2016.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- बालाघाट
(ख) तहसील- लांजी
(ग) नगर/ ग्राम-ग्राम- पौसेरा, प.ह.नं. 20, रा.नि.म. लांजी (घ ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल-0.277 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.
प्रस्तावित खसरा नम्बर
प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)
(2)
0.008
209
245
0.081
236/6
0.061
244
0.121
0.004
241/1ख, 241/1 ग
0.002
236/14
योग .. 0.277
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-घोटी पौसेरा-चिलोरा-चौरिया में सोन नदी पर पुल निर्माण हेतु निजी भूमि अर्जन के संबंध में.
(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट dm balaghat@ nic. in एवं म. प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाइट htt// www.mprevenue.nic.in/ पर देखा जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा(प्लान ) का निरीक्षण, भू- अर्जन अधिकारी, तहसील लांजी, जिला बालाघाट के न्यायालय में किया जा सकता है.
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे प्लान का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, भरत यादव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग रीवा, दिनांक 18 मार्च 2016
पत्र क्र. 109 - भू-अर्जन-2015.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची सारणी के कालम ( 1 ) में वर्णित भूमि, अनुसूची की सारणी के कालम ( 2 ) में उल्लेखित भूमि के रकबे का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 उपधारौं ( 4 ) के अन्तर्गत एतद्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि की आवश्यकता लोक प्रयोजन के लिये है.
चूंकि, ग्राम करहिया-81 , रीवा जिले के बोदाबाग करहिया मण्डी मार्ग में बीहर नदी पर पुल एवं पहुंच मार्ग कार्य पूर्ण करने हेतु. इस कारण अधिनियम की उपधारा ( 2 ) के तहत पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- रीवा (म. प्र. )
(ख ) तहसील- हुजूर भाग 1 ]
931
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 अप्रैल 2016
(ग) नगर/ ग्राम- करहिया-81
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.876 हेक्टेयर.
खसरा नंबर
अर्जित रकबा (हेक्टर में) (1)
(2) 349
0.335 350
0.087 351/2
0.016
0.032 361
362
0.004 809/361
0.057 360/1
0.018 360/2
0.018 360/3
0.018 360/8
0.012
0.012 360/7
360/6
0.012 360/5
0.012 360/4
0.012 357
0.053 356/1
0.006 356/2
0.006 356/3
0.006 358
0.024
0.008 376/1
376/2
0.002 376/3
0.003 376/4
0.003 806/376/1
0.012 806/376/2
0.003 806/376/3
0.003 806/376/4
0.003
0.003 806/376/5
381/1
00.89 382/1
0.051 381/2
0.089 382/2
0.051 384/1
0.004 384/2
0.002
0.020 388/3
0.020 389/1
390
0.024 (1)
(2)
0.024
392/2
0.089
469
0.022
470
0.008
472
0.012
474/2
0.036
475
0.016
477/1
0.024
477/2
476
0.065
0.004
478
0.061
808/478
0.036
494/1
0.010
491/1
0.077
491/2
0.073
490/2
0.022
492/2
0.008
493/1/1
527/1
0.061
0.033
529/2/1
0.004
529/2/1/1
0.061
754/4 क
योग .. 1.876
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- रीवा जिले के बोदाबाग करहिया मण्डी मार्ग में बीहर नदी पर पुल एवं पहुंच मार्ग कार्य हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा एवं ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय , जिला रीवा एवं कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. सेतु रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राहुल जैन , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग रीवा , दिनांक 17 मार्च 2016
पत्र क्र. 873 - प्रका. - भू-अर्जन-2016 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन 932
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 अप्रैल 2016
पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है , कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख ) तहसील- त्योंथर
(ग) ग्राम- मझिगवां पैपखार
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.873 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
निजी भूमि
(1)
अर्जित रकबा ( हेक्टेयर में) शासकीय भूमि (3)
(2)
0.104
94
0.215
95
0.337
96
97
0.085
0.004
98
101
0.051
102
0.077
कुल योग . 0.873
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.-बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत " त्योंथर बहाव योजना के नहर निर्माण " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 875 - प्रका.- भू-अर्जन-2016. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है , कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील- त्योंथर
(ग) ग्राम- अतरौली
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.100 हेक्टेयर .
खसरा नम्बर
शासकीय भूमि
अर्जित रकबा ( हेक्टेयर में ) निजी भूमि
(2)
(1)
(3) 6
0.100 कुल योग 0.100
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत " त्योंथर उद्वहन सिंचाई योजना के नहर निर्माण " में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 877 - प्रका. - भू- अर्जन -2016. - चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है , कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील- जवा
(ग) ग्राम- बड़ाछ कोठार
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.410 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
अर्जित रकबा ( हेक्टेयर में) निजी भूमि शासकीय भूमि (1)
4
(3) 0.000 कुल योग .. (2) 0.410 0.410
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत " त्योंथर बहाव योजना के नहर निर्माण " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 879 - प्रका. - भू- अर्जन-2016. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद भाग 1 ]
933
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 अप्रैल 2016
( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है, कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता हैः-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- रीवा
(ख) तहसील- त्योंथर
(ग) ग्राम- बड़ागांव
(घ) क्षेत्रफल-0.052 हेक्टेयर.
खसरा
अर्जित रकबा ( हेक्टेयर में ) नम्बर
निजी भूमि
(1)
(2)
शासकीय भूमि (3)
0.018
48
0.028
109
1723
0.003
1742
0.003 कुल योग 0.052
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है. - बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत " त्योंथर उद्वहन सिंचाई योजना के नहर निर्माण " में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 881 -प्रका. - भू-अर्जन-2016. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है , कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- रीवा
(ख) तहसील- त्योंथर
(ग ) ग्राम- मझियारी
(घ) क्षेत्रफल-3.623 हेक्टेयर.
खसरा
अर्जित रकबा ( हेक्टेयर में) नम्बर
शासकीय भूमि
निजी भूमि
(2)
(1)
(3) 1
0.128
4
0.148
0.042
7
8
0.097
0.120
13
15
0.328
0.272
19
38
0.132
11 41
0.136
42
0.036
46
0.002
53
0.035
55
0.032
56
0.068
57
0.038
0.152
58
0.051
92
93
0.059
98
0.300
0.089
101
102
0.030
0.057
103
0.002
104
105
0.024
110
0.098
0.057 179
185
0.129
0.145
193
0.177
195
203
0.023
204
0.120
0.091
205
0.240
210
0.165
212
योग 3.623
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत " त्योंथर बहाव योजना के नहर निर्माण " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
934
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 अप्रैल 2016
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 883 - प्रका . - भू-अर्जन-2016. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है , कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख ) तहसील- त्योंथर
(ग) ग्राम-कैथीपचकठा
(घ) क्षेत्रफल-1.107 हेक्टेयर.
खसरा
अर्जित रकबा ( हेक्टेयर में) नम्बर
शासकीय भूमि
निजी भूमि
(1)
(2)
(3) 58
0.010
59
0.114
62
0.007
0.076
63
0.010
64
69
0.058
87
0.048
0.034
88
89
0.025
90
0.062
91
0.101
92
0.007
0.024
95
96
0.115
183
0.003
184
0.144
188
0.022
189
0.046
190
0.134
0.067
191
कुलयोग 1.107
[भाग 1 (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है. -बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत " त्योंथर बहाव योजना के नहर निर्माण " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 885 - प्रका. - भू-अर्जन-2016. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है , कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील- त्योंथर
( ग) ग्राम- रामपुर कोठार
(घ) क्षेत्रफल -1.419 हेक्टेयर .
अर्जित रकबा ( हेक्टेयर में ) खसरा नम्बर
शासकीय भूमि
निजी भूमि
(3) (1)
(2)
0.288
46
0.288
652
0.435
670
0.262
671
721
0.146
कुल योग 1.419
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत " त्योंथर बहाव योजना के नहर निर्माण " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
भाग 1 ]
935
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 अप्रैल 2016
पत्र क्र. 887 - प्रका.- भू- अर्जन-2016.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है , कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील- त्योंथर
(ग) ग्राम-लेदा
(घ ) क्षेत्रफल-0.708 हेक्टेयर.
खसरा
अर्जित रकबा ( हेक्टेयर में) नम्बर
शासकीय भूमि
निजी भूमि
(2)
(3) (1)
6
0.072
13
0.064
15
0.156
16
0.024
22
0.100
23
0.168
45
0.100
48
0.024
0.708
कुल योग
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत " त्योंथर बहाव योजना के नहर निर्माण " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु .
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक , भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 889 - प्रका. - भू-अर्जन-2016. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अंतर्गत , इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील- जवा
(ग) ग्राम-डोड़ौ
(घ) क्षेत्रफल-1.481 हेक्टेयर.
अर्जित रकबा ( हेक्टेयर में)
निजी भूमि शासकीय भूमि (3) खसरा नम्बर (1)
(2)
10
0.360
11
0.450
0.348
21
25
0.110
29
0.213
1.481
कुल योग
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत " त्योंथर बहाव योजना के नहर निर्माण " में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. एल. साकेत, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग पन्ना, दिनांक 9 फरवरी 2016
प्र. क्र. 004-अ-82-वर्ष 2015-16.- भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 ( 1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन 936
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 अप्रैल 2016
तारीख से प्रावधानित समय - सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 ( 2 ) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है , इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है , अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- पन्ना
(ख) तहसील- अमानगंज
(ग ) ग्राम-कोट, प.ह.नं. 46
(घ) क्षेत्रफल-2.150 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
भूमिका प्रकार
कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
(1)
(3) 186
0.090
निजी भूमि 185
0.130
निजी भूमि 292/1
0.010
निजी भूमि 202
0.170
निजी भूमि
0.070
205
निजी भूमि
0.050
306/1
निजी भूमि 306/2
0.050
निजी भूमि
0.040
296
निजी भूमि 297
0.010
निजी भूमि 298
0.020
निजी भूमि
0.020
299
निजी भूमि 290
0.020
निजी भूमि
0.020
293/2
निजी भूमि 656
0.020
निजी भूमि 292/2
0.010
निजी भूमि
0.020
291
निजी भूमि 293/1
0.020
निजी भूमि 294
0.030
निजी भूमि
0.020
288
निजी भूमि 550
0.220
निजी भूमि
0.020
289
निजी भूमि
0.130
604
निजी भूमि
(2)
(3) (1)
669/2
0.010
निजी भूमि
0.150
607
निजी भूमि
0.070
619/1
निजी भूमि 618
0.060
निजी भूमि
0.010
669/1
निजी भूमि 619/2
0.070
निजी भूमि
0.010
668
निजी भूमि
0.060
670
निजी भूमि
0.010
671
निजी भूमि 666
0.130
निजी भूमि
0.010
665
निजी भूमि
0.050
655
निजी भूमि
0.100
649
निजी भूमि
0.120
645
निजी भूमि
0.050
643/1
निजी भूमि
0.050
643/2
निजी भूमि
2.150
कुल रकबा निजी भूमि
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- सेमरी तालाब योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , गुनौर में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 005 - अ- 82 - वर्ष 2015-16.- भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा -15 ( 1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय- सीमा 60 दिवस की समयावधि मेंकोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013की धारा 15 (2 ) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है , इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- पन्ना
(ख) तहसील- अमानगंज भाग 1 ]
937
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 अप्रैल 2016
(ग ) ग्राम- बरहाखर्द, प.ह.नं. 46
(घ) क्षेत्रफल-1.120 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
(1)
कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (2)
भूमि का प्रकार (3) 19/1
0.010
निजी भूमि 19/2
0.010
निजी भूमि
0.080
21
निजी भूमि 22
0.010
निजी भूमि
0.020
28
निजी भूमि 29
0.010
निजी भूमि 25
0.090
निजी भूमि
0.010
26
निजी भूमि
0.080
27
निजी भूमि 106
0.010
निजी भूमि 105
0.070
निजी भूमि 104
0.010
निजी भूमि 107
0.020
निजी भूमि 108
0.130
निजी भूमि 109
0.020
निजी भूमि 96
0.010
निजी भूमि 93
0.110
निजी भूमि 92
0.010
निजी भूमि
0.010
89/1
निजी भूमि 88/2
0.025
निजी भूमि
0.010
89/2
निजी भूमि 88/1
0.025
निजी भूमि
0.080
83
निजी भूमि 263
0.020
निजी भूमि 82
0.030
निजी भूमि
0.010
81
निजी भूमि 246
0.040
निजी भूमि
0.040
276
निजी भूमि
0.040
262
निजी भूमि
0.020
261/1
निजी भूमि 261/2
0.020
निजी भूमि 274
0.040
निजी भूमि
1.120
कुल रकबा निजी भूमि
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- सेमरी तालाब योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी , गुनौर में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 006- अ-82- वर्ष 2015-16.- भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 ( 1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय- सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013की धारा 15 (2 ) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा -19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित हैः-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- पन्ना
(ख) तहसील- अमानगंज
(ग ) ग्राम- सिमरीसूरत, प.ह.नं. 46
(घ) क्षेत्रफल -1.624 हेक्टेयर .
खसरा नम्बर
कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
भूमिका प्रकार (3) (1)
17
0.110
निजी भूमि 18
0.010
निजी भूमि 19
0.050
निजी भूमि 20
0.010
निजी भूमि
0.010
21
निजी भूमि 31/1
0.040
निजी भूमि 31/2क
0.020
निजी भूमि
0.020
31/2ख
निजी भूमि
0.010
30
निजी भूमि 29/2
0.160
निजीभूमि 28
0.010
निजी भूमि
0.040
29/1
निजी भूमि
0.060
27/1
निजी भूमि
0.060
27/2
निजी भूमि 145
0.010
निजी भूमि 938
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 अप्रैल 2016
(2)
(1)
(3)
0.010
144
निजी भूमि 143
0.090
निजी भूमि 146
0.040
निजी भूमि
0.080
142
निजी भूमि 140
0.010
निजी भूमि
0.090
139
निजी भूमि 110
0.010
निजी भूमि 141
0.010
निजी भूमि 136/1
0.050
निजी भूमि 137
0.010
निजी भूमि 136/2
0.050
निजी भूमि 138
0.010
निजी भूमि 135
0.120
निजी भूमि
0.080
134
निजी भूमि
0.064
133
निजी भूमि 131
0.010
निजी भूमि 132
0.070
निजी भूमि 130
0.100
निजी भूमि 129
0.020
निजी भूमि
0.020
128
निजी भूमि 127
0.060
निजी भूमि कुल रकबा निजी भूमि 1.624
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- सेमरी तालाब योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , गुनौर में किया जा सकताहै .
प्र. क्र. 009 - अ- 82 - वर्ष 2015-16.- भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 ( 1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय - सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013की धारा 15 ( 2 ) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा -19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- पन्ना
(ख) तहसील- देवेन्द्रनगर
(ग) ग्राम-कोहनी , प.ह.नं. 11
(घ) क्षेत्रफल-1.550 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
भूमि का प्रकार
कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)
(2)
(3)
0.070
61
निजी भूमि
0.020
75/2
निजी भूमि 409
0.110
निजी भूमि
0.050
909/1
निजी भूमि 74/1
0.010
निजी भूमि
0.010
80
निजी भूमि 73/1
0.050
निजी भूमि
0.080
81
निजी भूमि
0.020
79
निजी भूमि 83/1
0.020
निजी भूमि 82/1
0.010
निजी भूमि 280
0.130
निजी भूमि 286
0.020
निजी भूमि 283
0.070
निजी भूमि 288/1
0.010
निजी भूमि
0.010
310
निजी भूमि 288/2/ख
0.050
निजी भूमि
0.010
288/2/क/1
निजी भूमि 288/2/क/2
0.010
निजी भूमि
0.050
309
निजी भूमि 308
0.010
निजी भूमि 307
0.130
निजी भूमि 372
0.020
निजी भूमि 375
0.050
निजी भूमि 381
0.050
निजी भूमि 376
0.010
निजी भूमि 380/1
0.020
निजी भूमि 383/1/1
0.010
निजी भूमि
0.010
383/1/2
निजी भूमि 386
0.010
निजी भूमि भाग 1 ]
939
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 अप्रैल 2016
(2)
(3) (1)
383/2
0.010
निजी भूमि
0.040
385
निजी भूमि
0.050
424
निजी भूमि 421
0.010
निजी भूमि
0.020
425
निजी भूमि 420
0.030
निजी भूमि 1068/2
0,050
निजी भूमि 1068/3
0.020
निजी भूमि
0.050
1068/4
निजी भूमि 387
0.060
निजी भूमि
0.050
391
निजी भूमि 423
0.030
निजी भूमि
1.550
कुल रकबा निजी भूमि ..
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- डोभा तालाब योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी , पन्ना में किया जा सकता है.
पन्ना, दिनांक 29 फरवरी 2016
प्र. क्र. 016- अ-82 - वर्ष 2015-16.- भूमि- अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा -15 ( 1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय- सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि-अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 ( 2 ) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , इस प्रकरण में किसी भी परिवार कोविस्थापित नहीं किया जाना है , इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है , अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-पन्ना
(ख) तहसील- पन्ना
(ग) ग्राम- अहिरगवां, प.ह.नं. 29
(घ) क्षेत्रफल-2.161 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में )
भूमिका प्रकार (3) (1)
(2)
0.316
451
निजी भूमि
0.023
458
निजी भूमि 566
0.030
निजी भूमि 563
0.020
निजी भूमि
0.045
460
निजी भूमि
0.115
562
निजी भूमि 461
0.140
निजी भूमि 420
0.112
निजी भूमि 421
0.100
निजी भूमि
0.020
414
निजी भूमि
0.224
377
निजी भूमि 381
0.196
निजी भूमि
0.333
353/1
निजी भूमि 353/2
0.026
निजी भूमि 346
0.028
निजी भूमि 341
0.010
निजी भूमि 340/1
0.072
निजी भूमि
0.145
345
निजी भूमि 343
0.206
निजी भूमि कुल रकबा निजी भूमि .. 2.161
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-बिलखुरा तालाब योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी, पन्ना में किया जा सकता है .
प्र. क्र. 017- अ- 82 - वर्ष 2015-16.- भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15( 1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय - सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 ( 2 ) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहींकिया जाना है, इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन 940
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 अप्रैल 2016
की स्कीम की आवश्यकता नहीं है , अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा -19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- पन्ना
(ख) तहसील- पन्ना
(ग ) ग्राम- उड़की, प.ह.नं. 29
(घ ) क्षेत्रफल-0.930 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
भूमि का प्रकार (3) (1)
67
0.115
निजी भूमि
0.040
66
निजी भूमि 65
0.198
निजी भूमि
0.120
57
निजी भूमि 17/1
0.016
निजी भूमि 17/2
0.016
निजी भूमि
0.016
17/3
निजी भूमि 17/4
0.016
निजी भूमि 9
0.105
निजी भूमि
0.288
10
निजी भूमि
0.930
कुल रकबा निजी भूमि
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-बिलखुरा तालाब योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , पन्ना में किया जा सकता है .
प्र. क्र. 018- अ-82- वर्ष 2015-16. - भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा -15 ( 1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय- सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 ( 2 ) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है , अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा -19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- पन्ना
(ख) तहसील- पन्ना
(ग ) ग्राम-बिलखुरा, प.ह.नं. 28
(घ) क्षेत्रफल-4.235 हेक्टेयर .
खसरा नम्बर
कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)
भूमिका प्रकार (3)
(2)
0.050
753
निजी भूमि 755
0.067
निजी भूमि 748
0.078
निजी भूमि
0.067
747
निजी भूमि
0.286
739
निजी भूमि 740
0.011
निजी भूमि 741
0.126
निजी भूमि 672
0.090
निजी भूमि 675
0.024
निजी भूमि 671
0.090
निजी भूमि
0.010
728
निजी भूमि 674/1
0.038
निजी भूमि
0.090
676
निजी भूमि
0.042
683/1
निजी भूमि 683/2
0.042
निजी भूमि 686
0.070
निजी भूमि 687
0.020
निजी भूमि
0.010
699
निजी भूमि
0.020
698
निजी भूमि 355
0.012
निजी भूमि 693
0.080
निजी भूमि 697
0.054
निजी भूमि
0.080
696
निजी भूमि
0.031
695
निजी भूमि 357
0.072
निजी भूमि 356
0.077
निजी भूमि भाग 1 ]
941
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 अप्रैल 2016
(1)
(2)
(3) 317
0.017
निजी भूमि 318
0.078
निजी भूमि 312
0.080
निजी भूमि 354
0.024
निजी भूमि
0.025
153
निजी भूमि
0.088
311
निजी भूमि 310
0.045
निजी भूमि 308
0.058
निजी भूमि 307
0.080
निजी भूमि 187
0.106
निजी भूमि 185
0.050
निजी भूमि 186
0.056
निजी भूमि 133
0.048
निजी भूमि 136
0.029
निजी भूमि 92
0.120
निजी भूमि 135
0.048
निजी भूमि 155
0.034
निजी भूमि
0.034
154
निजी भूमि
0.062
150
निजी भूमि
0.012
145/2
निजी भूमि 151
0.052
निजी भूमि
0.076
102
निजी भूमि 101
0.025
निजी भूमि 100
0.045
निजी भूमि 99
0.121
निजी भूमि 94
0.160
निजी भूमि 90/2
0.054
निजी भूमि
0.074
89
निजी भूमि 76
0.129
निजी भूमि 75
0.158
निजी भूमि
0.130
निजी भूमि 11/2
0.180
निजी भूमि 13/1
0.120
निजी भूमि 13/2
0.180
निजी भूमि
4.235
कुल रकबा निजी भूमि
( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-बिलखुरा तालाब योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , पन्ना में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 022- अ-82- वर्ष 2015-16.- भूमि-अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा -15 ( 1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय- सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि-अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 ( 2 ) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा -19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- पन्ना
(ख) तहसील- पन्ना
(ग) ग्राम- जनकपुर, प.ह.नं. 23
(घ) क्षेत्रफल-1.425 हेक्टेयर .
खसरा नम्बर
भूमिका
प्रकार
कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
(3) (1)
1/1
1.425
निजी भूमि
1.425
कुल रकबा निजी भूमि
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-जनकपुर तालाब योजना के अन्तर्गत ( छूटे हुये रकबे ) बांध निर्माण कार्य हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , पन्ना में किया जा सकता है.
पन्ना, दिनांक 14 मार्च 2016
प्र. क्र. 015 - अ-82- वर्ष 2015-16.- भूमि-अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा -15( 1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय - सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि- अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार 942
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 अप्रैल 2016
अधिनियम, 2013 की धारा 15 ( 2 ) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , इस प्रकरण में किसी भी परिवार कोविस्थापित नहीं किया जाना है , इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है , अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा -19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- पन्ना
(ख ) तहसील- पन्ना
(ग) ग्राम- इटवांकला, प.ह.नं. 04
(घ) क्षेत्रफल-7.443 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
भूमि का प्रकार
कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
(1)
(3) 1508
0.251
निजी भूमि 1509
0.304
निजी भूमि
1.000
1510/2
निजी भूमि 1506
0.320
निजी भूमि 1510/1
0.133
निजी भूमि
0.030
1531/1
निजी भूमि 1530
0.035
निजी भूमि 1505
0.093
निजी भूमि 1504
0.101
निजी भूमि 1511
0.110
निजी भूमि
0.010
1512
निजी भूमि
0.030
1513
निजी भूमि 1517
0.120
निजी भूमि 1503
0.129
निजी भूमि
0.100
1518/1
निजी भूमि 1502
0.400
निजी भूमि
0.263
1501
निजी भूमि 1496
0.010
निजी भूमि
(2)
(3) (1)
1497
0.142
निजी भूमि
0.093
1498
निजी भूमि
0.109
1499/2
निजी भूमि 1471
0.105
निजी भूमि 1472
0.024
निजी भूमि 1473/1
0.058
निजी भूमि 1473/2
0.058
निजी भूमि 1473/3
0.058
निजी भूमि 1500
0.194
निजी भूमि 1499/3
0.043
निजी भूमि
0.083
1499/1
निजी भूमि
0.154
1480
निजी भूमि 1481
0.057
निजी भूमि 1482
0.575
निजी भूमि 1483
0.069
निजी भूमि 1488/1
0.010
निजी भूमि 1454/1
0.013
निजी भूमि 1457
0.061
निजी भूमि 1451
0.040
निजी भूमि 1452
0.040
निजी भूमि 1453
0.024
निजी भूमि 1454/2
0.011
निजी भूमि 1455
0.045
निजी भूमि
0.050
1456/1
निजी भूमि
0.016
1458/1
निजी भूमि 1462/1
0.020
निजी भूमि 1463/1
0.020
निजी भूमि 1464/1
0.015
निजी भूमि 1465/1
0.015
निजी भूमि
0.055
1466/1
निजी भूमि 1467/1
0.036
निजी भूमि 1468/1
0.029
निजी भूमि 1475/1
0.040
निजी भूमि 1456/2
0.051
निजी भूमि
0.016
1458/2
निजी भूमि
0.020
1462/2
निजी भूमि
0.020
1463/2
निजी भूमि
0.015
1464/2
निजी भूमि भाग. 1 ]
943
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 अप्रैल 2016
(1)
(2)
(3) 1465/2
0.015
निजी भूमि 1466/2
0.054
निजी भूमि 1467/2
0.037
निजी भूमि 1468/2
0.028
निजी भूमि 1475/2
0.041
निजी भूमि 1460
0.049
निजी भूमि 1469
0.081
निजी भूमि 1474
0.170
निजी भूमि
0.121
1470
निजी भूमि
0.089
1459
निजी भूमि 1476
0.113
निजी भूमि 1479
0.105
निजी भूमि 1477
0.109
निजी भूमि 1478
0.328
निजी भूमि
0.040
1448
निजी भूमि
0.060
1461
निजी भूमि
0.080
1450/1
निजी भूमि कुल रकबा निजी भूमि.. 7.443
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-डोभा तालाब योजना के अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी, पन्ना में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 027- अ- 82- वर्ष 2015-16.- भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा -15 ( 1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय - सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 ( 2 ) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है , अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा -19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन
(क) जिला- पन्ना
(ख) तहसील-अमानगंज
(ग) ग्राम- मेहगुवांखुर्द, प.ह.नं. 19
(घ) क्षेत्रफल-1.765 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
भूमि का प्रकार
कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(3) (1)
(2)
162
0.010
निजी भूमि 7
0.120
निजी भूमि 161
0.150
निजी भूमि 163
0.010
निजी भूमि 259
0.050
निजी भूमि 167
0.200
निजी भूमि
0.010
173
निजी भूमि 172
0.010
निजी भूमि
0.020
168
निजी भूमि 153
0.030
निजी भूमि
0.005
155
निजी भूमि
0.110
174
निजी भूमि 175
0.080
निजी भूमि
0.080
177
निजी भूमि
0.010
180
निजी भूमि 181/1
0.005
निजी भूमि 181/2
0.005
निजी भूमि 182/4
0.020
निजी भूमि 182/1
0.020
निजी भूमि 182/2
0.020
निजी भूमि 182/3
0.020
निजी भूमि 112
0.010
निजी भूमि 109
0.040
निजी भूमि 110
0.005
निजी भूमि 100
0.050
निजी भूमि 944
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 अप्रैल 2016
(2)
(3) (1)
0,010
101
निजी भूमि 108
0.030
निजी भूमि
0.070
102
निजी भूमि 260
0.010
निजी भूमि 258
0.030
निजी भूमि 257
0.010
निजी भूमि
0.010
267
निजी भूमि 320/1
0.040
निजी भूमि 320/2
0.040
निजी भूमि 319
0.010
निजी भूमि
0.120
303
निजी भूमि 302
0.025
निजी भूमि 164
0.080
निजी भूमि
0.080
159/1
निजी भूमि
0.030
152
निजी भूमि
0.010
154
निजी भूमि
0.070
12
निजी भूमि कुल रकबा निजी भूमि. .1.765
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- जसवंतपुरा तालाब योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी , गुनौर में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 030- अ-82 - वर्ष 2015-16.- भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा -15 ( 1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय- सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि-अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 ( 2 ) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , इस प्रकरण में किसी भी परिवार कोविस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है , अतः भूमि- अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा -19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-पन्ना
(ख) तहसील- अमानगंज
(ग ) ग्राम- निवहरी, प.ह.नं. 39
(घ) क्षेत्रफल-0.770 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
भूमिका प्रकार
कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में )
(3)
(2)
(1)
0.050
254/1
निजी भूमि
0.050
254/2
निजी भूमि
0.040
255/2
निजी भूमि
0.050
254/3
निजी भूमि
0.040
255/3
निजी भूमि
0.050
254/4
निजी भूमि
0.040
255/4
निजी भूमि
0.450
255/1
निजी भूमि कुल रकबा निजी भूमि. 0.770
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- श्यामरडाडा तालाब योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी , गुनौर में किया जा सकता है .
प्र. क्र. 204- अ-82-वर्ष 2014-15.- भूमि-अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा -15 ( 1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय- सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार भाग 1 ]
945
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 अप्रैल 2016
अधिनियम, 2013 की धारा 15 ( 2 ) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है , इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि- अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- पन्ना
(ख) तहसील- अमानगंज
(ग ) ग्राम-विक्रमपुर, प.ह.नं. 23
(घ) क्षेत्रफल-10.340 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
भूमिका प्रकार
कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)
(2)
(3) 729
0.100
निजी भूमि
0.060
724
निजी भूमि
0.030
727
निजी भूमि 638
0.390
निजी भूमि 673
0.570
निजी भूमि
0.730
694
निजी भूमि
1.000
695
निजी भूमि
0.150
701
निजी भूमि
0.080
705
निजी भूमि
0.060
704
निजी भूमि
0.600
878
निजी भूमि 869/1
1.530
निजी भूमि
0.620
737/2
निजी भूमि 674
0.890
निजी भूमि
(2)
(3) (1)
0.200
637
निजी भूमि
0.400
886
निजी भूमि
0.120
887/1
निजी भूमि 887/2
0.500
निजी भूमि 719
0.100
निजी भूमि 720
0.100
निजी भूमि 721
0.110
निजी भूमि 722
0.150
निजी भूमि 723
0.090
निजी भूमि 725
0.050
निजी भूमि
0.050
726
निजी भूमि
1.000
735
निजी भूमि 706/मिन/1
0.160
निजी भूमि 317
0.040
निजी भूमि
0.060
318
निजी भूमि
0.050
321
निजी भूमि 322
0.170
निजी भूमि
0.020
458
निजी भूमि 463
0.010
निजी भूमि 323
0.050
निजी भूमि
0.030
471
निजी भूमि 480
0.010
निजी भूमि 539
0.010
निजी भूमि
0.040
481
निजी भूमि
0.010
591
निजी भूमि कुल रकबा निजी भूमि. .10.340
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-द्वारी तालाब योजना के अन्तर्गत बाँध एवं नहर निर्माण कार्य ( छूटी हुई भूमि ) हेतु.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी , गुनौर में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शिव नारायण सिंह चौहान, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
946
उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , जबलपुर जबलपुर, दिनांक 4 मार्च 2016
क्र. B-947-दो-2-32-2014 - श्री आर. के. सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मण्डला को दिनांक 15 से 16 फरवरी 2016 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री आर. के. सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मण्डला को मण्डला पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. के. सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
जबलपुर, दिनांक 5 मार्च 2016
क्र. B -966-दो- 2-47-2010 .- श्री आर. एन. पटेल, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , जबलपुर को दिनांक 3 से 5 मार्च 2016 तक तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 6 एवं 7 मार्च 2016 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .
अवकाश से लौटने पर श्री आर. एन. पटेल , प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. एन. पटेल , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
क्र. B-979-दो- 2-40-2009.-श्रीमती कुमुदबाला बरणा, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय, भोपाल को दिनांक 5 से 11 फरवरी 2016 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए सात दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्रीमती कुमुदबाला बरणा, प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय, भोपाल को भोपाल पुनः पदस्थापित किया जाता है.
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती कुमुदबाला बरणा उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 अप्रैल 2016
[ भाग 1
उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं
क्र. C-878-दो- 2-24-2014 .- श्री अरूण कुमार शर्मा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , छतरपुर को दिनांक 22 से 24 फरवरी 2016 तक तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 21 फरवरी 2016 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री अरूण कुमार शर्मा, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , छतरपुर को छतरपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है .
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री अरूण कुमार शर्मा , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. C- 880-दो- 2-24-2014 .- श्री अरूण कुमार शर्मा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , छतरपुर को दिनांक 8 से 9 फरवरी 2016 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए, दो दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री अरूण कुमार शर्मा, प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय , छतरपुर को छतरपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री अरूण कुमार शर्मा उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. C-883- दो- 3-43-2013 श्रीमती मीना सिंह , प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , ग्वालियर को दिनांक 15 से 17 फरवरी 2016 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्रीमती मीना सिंह , प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती मीना सिंह , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.
947
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 अप्रैल 2016
भाग 1 ]
जबलपुर, दिनांक 8 मार्च 2016
प्रमाणित किया जाता है कि श्री जी. के. शर्मा , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. B-985-दो - 2-5-2015.- श्रीमती सरिता सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, देवास का दिनांक 22 से 25 फरवरी 2016 तक, चार दिन का स्वीकृत अर्जित अवकाश, उपभोग नहीं किये जाने के कारण निरस्त किया जाता है.
क्र. B - 989-दो- 2-38-2014 .- श्री बी. के. जाटव, प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , भिण्ड को दिनांक 26 से 27 फरवरी 2016 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 28 फरवरी 2016 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री बी. के. जाटव, प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय, भिण्ड को भिण्ड पुनः पदस्थापित किया जाता है.
क्र. B -987- दो- 2-49-2007 .- श्री जी . के . शर्मा, प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय, मण्डलेश्वर को दिनांक 8 से 11 फरवरी 2016 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए 4 दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 12 , 13 एवं 14 फरवरी 2016 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
अवकाश से लौटने पर श्री जी . के. शर्मा, प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , मण्डलेश्वर को मंडलेश्वर पुनः पदस्थापित किया जाता है .
प्रमाणित किया जाता है कि श्री बी. के. जाटव, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, यू. एस. दुबे, रजिस्ट्रार.
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
जबलपुर, दिनांक 2 मार्च 2016
क्र. B- 845- तीन-6-2-2016 .- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( अधिनियम क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 260 ( 1 ) ( ग ) सहपठित धारा 32 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश जबलपुर निम्नलिखित सारणी के स्तम्भ क्रमांक ( 2 ) में वर्णित न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी , जिनकी पदस्थापना का स्थान स्तम्भ क्रमांक ( 3 ) में दर्शित है, को उक्त संहिता की धारा 260 में उल्लेखित सभी अपराधों का संक्षेप्तः विचारण हेतु विशेषतया सशक्त करता है : -
सारणी
राजस्व जिला
पदस्थापना का स्थान
क्रमांक (1)
(4) न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी (2)
(3)
1
कटनी
कटनी श्री अरविंद सिंह टेकाम , न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी
2
जबलपुर
जबलपुर
कु. तबस्सुम खान, न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी
3
दमोह
दमोह
कु. स्नेहा सिंह , न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी
4
नीमच
नीमच
श्री उत्तम कुमार डार्वी, न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी
5
जबलपुर
जबलपुर
श्रीमती शुभांगी पालो दत्ता, न्यायिक दंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी
6
जबलपुर कु. श्वेता श्रीवास्तव, न्यायिक दंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी
जबलपुर
7 श्री विनोद वर्मा, न्यायिक दंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी
जबलपुर
जबलपुर
8
जबलपुर
जबलपुर
श्री सुशील अग्रवाल, न्यायिक दंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी
9 श्री राकेश मरावी, न्यायिक दंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी
जबलपुर
जबलपुर
10
जबलपुर श्री दीपक अग्रवाल , न्यायिक दंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी
जबलपुर
11
जबलपुर श्री डी. पी. सूत्रकार, न्यायिक दंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी
जबलपुर
12
जबलपुर श्री शशांक सिंह , न्यायिक दंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी
जबलपुर
13
रतलाम
रतलाम श्री वीरेन्द्र वर्मा , न्यायिक दंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी 948
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 अप्रैल 2016
(2)
(1)
14 श्रीमती रंजीता सोलंकी, न्यायिक दंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी 15 श्री दिलीप सिंह परमार, न्यायिक दंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी 16 श्री व्ही. पी. सोलंकी, न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी 17 श्री पुंजया बरिया, न्यायिक दंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी 18 श्रीमती ऋतुश्री गुप्ता, न्यायिक दंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी 19 श्री मोह. असलम देहलवी, न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी 20 श्रीमती विधि डागलिया, न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी 21 श्री श्रीकृष्ण डागलिया , न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी 22 श्री संजोग सिंह वाघेला, न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी 23 श्री दिनेश मीणा , न्यायिक दंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी 24 श्री अरविन्द सिंह , न्यायिक दंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी 25 श्री रोहित श्रीवास्तव, न्यायिक दंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी 26 श्री विजेन्द्र सिंह रावत, न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी 27 श्री सुमित शर्मा , न्यायिक दंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी 28 श्रीमती नमिता द्विवेदी, न्यायिक दंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी 29 श्रीमती सुरूचि रावत, न्यायिक दंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी 30 श्री महेश लचोरिया, न्यायिक दंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी 31 श्री शिव कुमार डावर, न्यायिक दंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी 32 श्री विपेन्द्र सिंह यादव, न्यायिक दंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी 33 श्रीमती शोभना मीना, न्यायिक दंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी 34 कु. संचिता भदकारिया, न्यायिक दंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी 35 श्रीमती वंदना त्रिपाठी, न्यायिक दंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी 36 श्री सतीश शर्मा , न्यायिक दंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी 37 श्री निर्भय कुमार गरवा, न्यायिक दंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी 38 श्री रविशंकर दोहरे, न्यायिक दंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी 39 श्रीमती आरती डींगरा , न्यायिक दंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी 40 कु. स्वाती बजाज, न्यायिक दंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी 41 श्री जैनुल आबदीन, न्यायिक दंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी 42 श्री आशीष कुमार केसरवानी, न्यायिक दंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी 43 श्रीमती सुनिता गोयल, न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी 44 श्रीमती आकांक्षा कत्याल, न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी 45 श्री रवीन्द्र गुप्ता, न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी 46 श्री अंकित श्रीवास्तव, न्यायिक दंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी 47 श्री नवनीत सिंह यादव, न्यायिक दंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी 48 श्रीमती मेधा अग्रवाल, न्यायिक दंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी 49 श्री सुनित अग्रवाल, न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी 50 श्री प्रियंक दुबे , न्यायिक दंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी 51 श्री विकास शुक्ला, न्यायिक दंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी 52 श्रीमती श्वेता तिवारी , न्यायिक दंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी 53 कु. रूचिता गुर्जर, न्यायिक दंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी 54 श्री राम सिंह बघेल , न्यायिक दंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी
[ भाग 1
(4) (3)
रतलाम
रतलाम
रतलाम आलोट
रतलाम सैलाना
अलीराजपुर अलीराजपुर
धार
धार धार
धार धार
धार धार
धार धार
धार
धार धार
टीकमगढ़ निवाड़ी
ओरछा
टीकमगढ़
टीकमगढ़ टीकमगढ़
टीकमगढ़ टीकमगढ़
टीकमगढ़ टीकमगढ़
टीकमगढ़ टीकमगढ़
जतारा
टीकमगढ़ भोपाल
भोपाल
भोपाल भोपाल
भोपाल भोपाल
भोपाल भोपाल
छतरपुर छतरपुर
लौड़ी
छतरपुर
छतरपुर लौड़ी
छतरपुर बड़ामलहरा
शाजापुर शाजापुर
शाजापुर शुजालपुर
सीधी सीधी
सीधी
सीधी गुना
गुना
गुना गुना
गुना राघोगढ़
श्योपुर श्योपुर
भिण्ड लहार
लहार
भिण्ड
भिण्ड लहार
मेहगांव
भिण्ड
भिण्ड भिण्ड
उज्जैन
उज्जैन तराना
उज्जैन
उज्जैन महिदपुर भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 अप्रैल 2016
(1)
(2)
55 श्रीमती सुनयना श्रीवास्तव, न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी 56 श्री दारासिंह मंडलोई, न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी 57 श्रीमती वर्षा सिंह भाटी, न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी 58 श्रीमती शर्मिला बिलवार, न्यायिक दंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी 59 श्री ब्रजेश गोयल , न्यायिक दंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी 60 श्रीमती विनिता गुप्ता, न्यायिक दंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी 61 श्री एम. पी. नामदेव, न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी 62 श्री राकेश सनोडिया, न्यायिक दंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी 63 श्रीमती प्रेमलता बोराना, न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी 64 सुश्री रश्मि मंडलोई, न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी 65 सुश्री उर्मिला चौहान, न्यायिक दंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी 66 श्री विक्रम सिंह डावर, न्यायिक दंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी 67 श्रीमती संगीता भारती राठौर, न्यायिक दंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी 68 श्री नानसिंह ताहेड़, न्यायिक दंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी 69 श्री सचिन कुमार जाधव , न्यायिक दंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी 70 श्री कमलनाथ जयसिंगपुरे, न्यायिक दंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी 71 श्रीमती नमिता बोरासी , न्यायिक दंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी 72 कु. संगीता डावर, न्यायिक दंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी 73 श्रीमती प्रीती साल्वे, न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी 74 श्रीमती कला भाम्मरकर, न्यायिक दंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी 75 श्री अरविन्द श्रीवास्तव, न्यायिक दंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी 76 श्री जय पाटीदार, न्यायिक दंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी 77 श्री मुकेश गुप्ता , न्यायिक दंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी 78 श्रीमती मिनी गुप्ता, न्यायिक दंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी 79 श्री राकेश कुमार कुशवाला, न्यायिक दंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी 80 श्रीमती सरिता जतारिया, न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी 81 श्री विकास शर्मा , न्यायिक दंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी 82 श्री मनोज भाटी, न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी 83 श्री संजीव कुमार पालीवाल , न्यायिक दंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी 84 श्री प्रियंक भारद्वाज, न्यायिक दंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी 85 श्री अंबुज श्रीवास्तव, न्यायिक दंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी 86 श्री मुनेन्द्र सिंह वर्मा, न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी 87 श्री आशुतोष यादव, न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी 88 श्री शिवराज सिंह गवली , न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी 89 श्रीमती रंजना चतुर्वेदी, न्यायिक दंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी 90 कु. रूचि गोलस , न्यायिक दंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी 91 कु. भावना सिंह, न्यायिक दंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी 92 श्री हेमंत सिंह, न्यायिक दंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी 93 सुश्री शैलजा गुप्ता , न्यायिक दंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी 94 श्री राजीव राव गौतम, न्यायिक दंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी 95 श्री रवि नायक, न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी
949 (3)
(4)
उज्जैन महिदपुर
उज्जैन
उज्जैन
उज्जैन उज्जैन
उज्जैन उज्जैन
उज्जैन
उज्जैन
उज्जैन नागदा
इंदौर
इंदौर इंदौर
इंदौर
इंदौर इंदौर
इंदौर
इंदौर
इंदौर इंदौर
इंदौर
इंदौर सांवेर
इंदौर
इंदौर महू
इंदौर महू
खंडवा
खंडवा
खंडवा खंडवा
खंडवा
खंडवा
रायसेन रायसेन
रायसेन गोहरगंज
रायसेन बरेली
मंदसौर मंदसौर
शिवपुरी शिवपुरी
शिवपुरी शिवपुरी
कोलारस
शिवपुरी पिछोर
शिवपुरी
नरसिंहपुर नरसिंहपुर
नरसिंहपुर नरसिंहपुर
ग्वालियर ग्वालियर
ग्वालियर ग्वालियर
ग्वालियर ग्वालियर
ग्वालियर ग्वालियर
ग्वालियर ग्वालियर
ग्वालियर ग्वालियर
ग्वालियर ग्वालियर
ग्वालियर ग्वालियर
ग्वालियर ग्वालियर
ग्वालियर भितरवार
दतिया
दतिया
दतिया दतिया
पन्ना पन्ना 950
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 अप्रैल 2016
[ भाग 1 जबलपुर, दिनांक 4 मार्च, 2016
क्र. 279 -गोपनीय- 2016-दो- 3-250-57( भाग -34 ) - भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 सहपठित सिविल कोर्ट्स एक्ट, 1958 की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 11 की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , जबलपुर निम्न सारणी में दर्शित अभ्यर्थियों को, जिन्हें मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश फा. क्रमांक 3 (बी) 2-2014- इक्कीस- ब ( एक) ( मेरिट क्रमांक ) , दिनांक 24, 25 एवं 29 फरवरी , 2016 द्वारा अस्थायी तौर से (दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर) मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में व्यवहार वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर नियुक्त किया गया है, को उनके नाम के समक्ष स्तम्भ क्रमांक (3 ) में दर्शाये स्थान पर एवं स्तम्भ क्रमांक (4 ) में अंकित व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश तथा न्यायिक दण्डाधिकारी , द्वितीय श्रेणी की हैसियत से उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है :-
नाम क्रमांक
(2) सारणी
प्रशिक्षण हेतु
पदस्थापना का स्थान
(3)
(1) 1
श्री राज कुमार त्रिपाठी 2 सुश्री संजू तिवारी 3
श्री विनिक जैन
4 सुश्री अंशु चौहान 5 श्री अभिषेक कुमार 6 श्री मृणाल मोहित 7 सुश्री सुधा पाण्डे 8
श्री अमन मलिक 9 सुश्री राखी साहू
10 सुश्री अंकिता राज 11
श्री जयबीर सिंह 12 सुश्री प्रितांजली सिंह 13 श्रीमती अनुजा श्रीवास्तव 14 सुश्री नेहा यति
15 श्रीमती वंदना सिंह 16 श्री मनोज कुमार न्यायालय का नाम जिसके अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त एवं पदस्थ (4)
जबलपुर
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2, जबलपुर के न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज ) .
इंदौर
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 , इंदौर के न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश ( ट्रेनी जज ) .
गुना
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 , गुना के न्यायालय के सप्तम् अतिरिक्त न्यायाधीश ( ट्रेनी जज ) .
इंदौर
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 , इंदौर के न्यायालय के चतुर्थ अतिरिक्त न्यायाधीश ( ट्रेनी जज ) .
सीधी
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2, सीधी के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश ( ट्रेनी जज ) .
धार
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 , धार के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश ( ट्रेनी जज ) .
बालाघाट
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2, बालाघाट के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश ( ट्रेनी जज) .
बैतूल
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 , बैतूल के न्यायालय के चतुर्थ अतिरिक्त न्यायाधीश ( ट्रेनी जज) .
भोपाल
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 , भोपाल के न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश ( ट्रेनी जज ) .
भोपाल
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 , भोपाल के न्यायालय के चतुर्थ अतिरिक्त न्यायाधीश ( ट्रेनी जज ) .
खण्डवा
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 , खण्डवा के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज) .
जबलपुर
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 , जबलपुर के न्यायालय के चतुर्थ अतिरिक्त न्यायाधीश ( ट्रेनी जज ) .
हरदा
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 , हरदा के न्यायालय के चतुर्थ अतिरिक्त न्यायाधीश ( ट्रेनी जज ) .
मंदसौर
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 , मंदसौर के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश ( ट्रेनी जज ) .
दमोह
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 , दमोह के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश ( ट्रेनी जज ) .
बड़वानी
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 , बड़वानी के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश ( ट्रेनी जज) .
951
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 अप्रैल 2016
भाग 1 ]
जबलपुर, दिनांक 11 मार्च , 2016
क्र. 294 - गोपनीय- 2016- दो-3-250-57 ( भाग -34 ) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 सहपठित सिविल कोर्ट्स एक्ट, 1958 की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 11 की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , जबलपुर निम्न सारणी में दर्शित अभ्यर्थियों को, जिन्हें मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश फा. क्रमांक 3 ( बी) 2-2014- इक्कीस - ब( एक) (मेरिट क्रमांक 37 ) , दिनांक 29 फरवरी , 2016 द्वारा अस्थायी तौर से ( दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर ) मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर नियुक्त किया गया है , को उनके नाम के समक्ष स्तम्भ क्रमांक ( 3 ) में दर्शाये स्थान पर एवं स्तम्भ क्रमांक ( 4 ) में अंकित व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-2 के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश तथा न्यायिक दण्डाधिकारी, द्वितीय श्रेणी की हैसियत से उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है :-
सारणी
क्रमांक
नाम
प्रशिक्षण हेतु पदस्थापना का स्थान (1)
(2)
1 श्रीमती अनुजा श्रीवास्तव
(3) छिन्दवाड़ा न्यायालय का नाम जिसके अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त एवं पदस्थ (4)
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-2 , छिन्दवाड़ा के न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश ( ट्रेनी जज ) .
टिप्पणी.- आदेश क्रमांक 279/गोपनीय/ 2016/दो- 3-250/ 57 ( भाग -34 ) , दिनांक4-3-2016 , जहां तक इसका संबंध श्रीमती अनुजा श्रीवास्तव की प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 , हरदा के न्यायालय के चतुर्थ अतिरिक्त न्यायाधीश ( ट्रेनी जज ) , हरदा की हैसियत से हरदा में पदस्थापना से है, एतद्वारा निरस्त किया जाता है.
जबलपुर, दिनांक 16 मार्च 2016
क्र. बी- 1125- तीन- 10-42-75-( कटनी ढीमरखेड़ा) .-मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय अधिनियम, 1958 ( अधिनियम क्रमांक 19 सन् 1958 ) की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, एतद्वारा निर्देशित करता है कि श्री उमेश कुमार पटेल, षष्टम् व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 , कटनी अपने घोषित कार्यस्थल कटनी के अतिरिक्त , ढीमरखेड़ा में भी प्रत्येक माह में 15 ( पन्द्रह ) दिवस, वहाँ श्रृंखला न्यायालय आयोजित करने हेतु बैठक करेंगे.
No.B/ 1125 - III - 10-42-/75 ( Katni - Dhimarkheda) .-In exercise of the powers conferred by Section 12 of the Madhya Pradesh Civil Courts Act , 1958 ( Act No. 19 of 1958) , the High Court of Madhya Pradesh hereby directs that Shri Umesh Kumar Patel , VIth CJ - II , Katni in addition to his place of sitting declared at Katni , shall also sit at Dhimarkheda, for 15 (Fifteen) days in each month , for holding of Link Court there .
उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, विवेक सक्सेना , विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (डी. ई. )
उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, मनोहर ममतानी , रजिस्ट्रार जनरल.
उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश (सैट ) , जबलपुर जबलपुर, दिनांक 8 मार्च 2016
क्र. 88-स्था. सैट-2016.- श्री आर. सी. पिठवे, निजी सचिव, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश ( सैट ) खण्डपीठ इंदौर को दिनांक 1 से 6 फरवरी 2016 तक, कुल छः दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है , साथ ही सार्वजनिक अवकाशों के प्रारंभ एवं अंत में जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाशकाल में श्री आर. सी. पिठवे को अवकाश वेतन तथा भत्ते उसी प्रकार देय होगें जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व देय थे.
उक्त अवकाश से लौटने पर श्री आर. सी. पिठवे को अस्थायी रूप से निजी सचिव, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश ( सैट ) , खण्डपीठ इन्दौर के पद पर आगामी आदेश तक पुनः पदस्थ किया जाता है.
प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आर. सी. पिठवे अवकाश पर नहीं जाते तो निजी सचिव के पद पर कार्य करते रहते. चूंकि अवकाश पर गये हैं. अतः अवधि दिनांक 1 फरवरी 2016 से 6 फरवरी 2016 को मूलभूत नियम 26( ब ) ( 2 ) के अनुसार वेतन वृद्धि के लिये गिनी जावेगी.
आदेशानुसार, भूपेन्द्र कुमार निगम , रजिस्ट्रार (प्रशासन) .