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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

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Published 08 April 2016

Type
Ordinary
Gazette no.
15
Part
1
Identifier
in.gazette.madhya.2016-04-08.15.Ordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

ध्य प्रदे श शास

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सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 15 ]

भोपाल , शुक्रवार, दिनांक 8 अप्रैल 2016- चैत्र 19 , शक 1938

विषय-सूची

भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश, ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.

( 3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं,

(2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.-( क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की

( 3 ) संसद्में पुरःस्थापित विधेयक, अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.

(ख) ( 1 ) अध्यादेश, ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम,

(3 ) संसद्के अधिनियम,

भाग 2.-स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

( ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती रजनी उईके अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.

सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 1 मार्च 2016

क्र. ई- 5-984- आयएएस- लीव-5 - एक. ( 1 ) सुश्री शीतला पटले, आयएएस. , सहायक कलेक्टर, जिला गुना को दिनांक 8 से 26 मार्च 2016 तक, उन्नीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 7 एवं 27 मार्च 2016 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

क्र. ई- 5-834- आयएएस- लीव - 5- एक. ( 1 ) श्रीमती रजनी उईके, आयएएस . , सचिव, मध्यप्रदेश शासन , महिला एवं बाल विकास विभाग को दिनांक 2 से 19 फरवरी 2016 तक, अठारह दिन का लघुकृत अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है . उक्त अवकाश के साथ दिनांक 20, 21 , 22 फरवरी 2016 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की भी अनुमति प्रदान की जाती है.

(2 ) अवकाश से लौटने पर सुश्री शीतला पटले को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सहायक कलेक्टर, जिला- गुना के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(2) अवकाशकाल में श्रीमती रजनी उईके को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

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नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2016.

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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 अप्रैल 2016

[ भाग 1

भोपाल, दिनांक 8 मार्च 2016 (3) अवकाशकाल में सुश्री शीतला पटले को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि सुश्री शीतला पटले अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.

क्र. ई - 5-886- आयएएस- लीव-5- एक.-( 1 ) श्री गणेश शंकर मिश्रा, आयएएस. , अपर कलेक्टर, हरदा को दिनांक 23 मई से 4 जून 2016 तक, तेरह दिन का एक्स, इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 21 एवं 22मई 2016 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

( 2) अवकाश से लौटने पर श्री गणेश शंकर मिश्रा को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर कलेक्टर, हरदा के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

क्र. ई-5-1002- आयएएस- लीव- 5- एक. ( 1 ) श्री राजेश कुमार कौल, आयएएस. , संयुक्त आयुक्त, प्रमुख राजस्व आयुक्त कार्यालय , भोपाल को दिनांक 4 से 11 जनवरी 2016 तक, आठ दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 3 जनवरी 2016 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है .

(3) अवकाशकाल में श्री गणेश शंकर मिश्रा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

( 2 ) अवकाशकाल में श्री राजेश कुमार कौल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रदाय देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री गणेश शंकर मिश्रा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

( 3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राजेश कुमार कौल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

क्र. ई - 5-910- आयएएस- लीव - 5 - एक.-( 1 ) श्रीमती षणमुख प्रिया मिश्रा, आयएएस. , मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, हरदा को दिनांक 23 मई से 4 जून 2016 तक , तेरह दिन का एक्स- इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 21 एवं 22 मई 2016 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

क्र. ई - 5-1010- आयएएस- लीव-5- एक. ( 1 ) श्री क्षितिज सिंघल, आयएएस. , सहायक कलेक्टर , जिला गुना को दिनांक 8 से 26 मार्च 2016 तक, उन्नीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 7 मार्च 2016 एवं 27 मार्च 2016 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री क्षितिज सिंघल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सहायक कलेक्टर, जिला- गुना के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(2 ) अवकाश से लौटने पर श्रीमती षणमुख प्रिया मिश्रा को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, हरदा के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

( 3) अवकाशकाल में श्री क्षितिज सिंघल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(3 ) अवकाशकाल में श्रीमती षणमुख प्रिया मिश्रा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री क्षितिज सिंघल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती षणमुख प्रिया मिश्रा अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं .

भोपाल, दिनांक 5 मार्च 2016

भोपाल , दिनांक 10 मार्च 2016 क्र. ई - 1-93-2016-5- एक. श्रीमती हर्षिका सिंह, भाप्रसे (2012) , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) वारासिवनी , जिला बालाघाट को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत एवं पदेन अपर कलेक्टर (विकास) , जबलपुर पदस्थ किया जाता है.

क्र. ई- 1-90-2016-5- एक. श्री संजय सिंह, भा.प्र.से. ( 1987 ) , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग की सेवाएं भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को प्रशासक, यूएसओएफ, दूर संचार विभाग नई दिल्ली के पद पर नियुक्ति के लिए सौंपी जाती हैं.

भोपाल , दिनांक 14 मार्च 2016 क्र. ई- 5-927- आयएएस-लीव- 5 - एक. ( 1 ) श्री प्रवीण सिंह अधयक, आयएएस. , मुख्य कार्यपालन, अधिकारी , जिला पंचायत, भिण्ड को दिनांक 6 से 31 जनवरी 2016 तक, छब्बीस दिन का लघुकृत अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है .

(2) अवकाशकाल में श्री प्रवीण सिंह अधयक को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रदाय देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री प्रवीण सिंह अधयक अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई - 1-90-2016-5- एक. श्री पंकज अग्रवाल , भाप्रसे ( 1992) , वि.क.अ.- सह- आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएं मध्यप्रदेश तथा आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन (अतिरिक्त प्रभार) को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ आगामी आदेश तक, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है .

भाग 1 ]

955

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 8 अप्रैल 2016

क्र. ई- 1-100-2016-5- एक. नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में दर्शाए भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना ( 3 ) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से, पदस्थ किया जाता है:-

तालिका

अधिकारी का नाम तथा वर्तमान

क्र.

नवीन पदस्थापना

पदस्थापना

(1)

(2)

1 डॉ. मंजू शर्मा,

वित्तीय सलाहकार, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग (संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास के वित्त, लेखा एवं बजट शाखा का कार्य) .

2 डॉ. श्रीकांत पाण्डेय, उप महानिरीक्षक, पंजीयन, भोपाल.

3 श्री शमीम उद्दीन, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, माननीय मंत्री, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग.

भोपाल, दिनांक 15 मार्च 2016

क्र. ई- 5-671 - आयएएस - लीव-5 -एक. ( 1 ) श्रीमती दीपाली रस्तोगी , आयएएस . , पंजीयन महानिरीक्षक एवं अधीक्षक मुद्रांक मध्यप्रदेश तथा पदेन सचिव , वाणिज्यिक कर विभाग को दिनांक 11 से 18 अप्रैल 2016 तक, आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती दीपाली रस्तोगी आयएएस. को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पंजीयन महानिरीक्षक एवं अधीक्षक मुद्रांक मध्यप्रदेश तथा पदेन सचिव, वाणिज्यिक कर विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3 ) अवकाशकाल में श्रीमती दीपाली रस्तोगी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती दीपाली रस्तोगी अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.

(3)

खाना ( 3 ) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया (4)

उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन

अपर आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास तथा वित्तीय सलाहकार, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग (अतिरिक्त प्रभार) .

उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्यिक कर विभाग तथा उप महानिरीक्षक, पंजीयन भोपाल (अतिरिक्त प्रभार) .

उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग .

क्र. ई- 5-820 - आयएएस- लीव -5 - एक. ( 1 ) श्री संतोष मिश्रा, आयएएस. , कलेक्टर, जिला सतना को दिनांक 9 से 11 मार्च 2016 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 12 एवं 13 मार्च 2016 का सार्वजनिक जोड़ने की अनुमति दी जाती है .

(2) श्री संतोष मिश्रा की अवकाश अवधि में श्री मूलचंद वर्मा, अपर कलेक्टर, जिला सतना को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, कलेक्टर, जिला सतना का प्रभार सौंपा जाता है.

( 3) अवकाश से लौटने पर श्री संतोष मिश्रा को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला सतना के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री संतोष मिश्रा द्वारा कलेक्टर , जिला सतना का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री मूलचंद वर्मा कलेक्टर, जिला सतना के प्रभार से मुक्तहोंगे .

956

(5) अवकाशकाल में श्री संतोष मिश्रा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री संतोष मिश्रा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

क्र. ई-5-848 - आयएएस-लीव - 5- एक. ( 1 ) श्री लक्ष्मीकांत द्विवेदी, आयएएस. , उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, नर्मदा घाटी विकास विभाग , गृह विभाग को दिनांक 4 से 13 अप्रैल 2016 तक, दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 3 अप्रैल 2016 एवं 14, 15, 16, 17 अप्रैल 2016 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की भी अनुमति प्रदान की जाती है.

( 2) अवकाश से लौटने पर श्री लक्ष्मीकांत द्विवेदी को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, नर्मदा घाटी विकास विभाग , गृह विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री लक्ष्मीकांत द्विवेदी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री लक्ष्मीकांत द्विवेदी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई- 5-890 - आयएएस- लीव-5 - एक.-( 1 ) श्री अनुराग चौधरी , आयएएस. , मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, झाबुआ को दिनांक 24 मार्च से 7 अप्रैल 2016 तक, पन्द्रह दिन का पितृत्व अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 23 मार्च 2016 एवं 8 , 9 , 10 अप्रैल 2016 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

( 2 ) अवकाश से लौटने पर श्री अनुराग चौधरी को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, झाबुआ के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री अनुराग चौधरी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अनुराग चौधरी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई - 5-912 - आयएएस- लीव-5- एक. ( 1 ) श्री बी. विजयदत्ता, आयएएस. , मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, बालाघाट को दिनांक 4 से 20 अप्रैल 2016 तक, सत्रह दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 3 अप्रैल 2016 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है .

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 अप्रैल 2016

[ भाग 1 (2) अवकाश से लौटने पर श्री बी. विजयदत्ता को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत बालाघाट के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

( 3 ) अवकाशकाल में श्री बी. विजयदत्ता अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री बी. विजयदत्ता अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई- 5-921 - आयएएस - लीव- 5- एक. ( 1 ) श्री पंकज जैन, आयएएस. , अपर संचालक, संचालनालय , स्वास्थ्य सेवाऐं, भोपाल को दिनांक 8 से 16 मार्च 2016 तक नौ दिन का एक्स इंडिया अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 6 एवं 7 मार्च 2016 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री पंकज जैन को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर संचालक, संचालनालय , स्वास्थ्य सेवाऐं, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

( 3) अवकाशकाल में श्री पंकज जैन अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री पंकज जैन अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई- 5-957 - आयएएस- लीव-5- एक. ( 1 ) श्री अमनबीर सिंह बैंस, आयएएस. , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , डबरा, जिला ग्वालियर को दिनांक 25 फरवरी से 5 मार्च 2016 तक, दस दिन का एक्स- इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . उक्त अवकाश के साथ दिनांक 6 मार्च 2016 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री अमनबीर सिंह बैंस को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , डबरा, जिला ग्वालियर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3 ) अवकाशकाल में श्री अमनबीर सिंह बैंस अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अमनबीर सिंह बैंस अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

क्र. ई - 5-967- आयएएस- लीव- 5- एक.-( 1 ) श्री सोमेश मिश्र , आयएएस. , अनुविभागीय अधिकारी नैनपुर, जिला मण्डला को दिनांक 18 अप्रैल से 20 मई 2016 तक, तैंतीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 14, 15 , मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 अप्रैल 2016

भाग 1 ]

16, 17 एवं 21 अप्रैल 2016 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है .

(2) अवकाश से लौटने पर श्री सोमेश मिश्र को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अनुविभागीय अधिकारी नैनपुर जिला मण्डला के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(3 ) अवकाशकाल में श्री सोमेश मिश्र अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सोमेश मिश्र अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

क्र. ई- 5-979- आयएएस- लीव- 5 - एक.-( 1 ) श्री लोकेश कुमार रामचन्द्र जांगिड़, आयएएस. , सहायक कलेक्टर, जिला सीहोर को दिनांक 14 मार्च से 21 मार्च तक, आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 12, 13, मार्च 2016 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2 ) अवकाश से लौटने पर श्री लोकेश कुमार रामचन्द्र जांगिड़ को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सहायक कलेक्टर, जिला सीहोर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3 ) अवकाशकाल में श्री लोकेश कुमार रामचन्द्र जांगिड़ अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री लोकेश कुमार रामचन्द्र जांगिड़ अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई- 5-997 - आयएएस- लीव -5 - एक.-( 1 ) श्री सभाजीत यादव, आयएएस. , उपायुक्त ( राजस्व ) , जबलपुर संभाग , जबलपुर को दिनांक 8 से 11 मार्च 2016 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 6 , 7 एवं 12, 13 मार्च 2016 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री सभाजीत यादव को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उपायुक्त ( राजस्व ) , जबलपुर संभाग , जबलपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री सभाजीत यादव अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सभाजीत यादव अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

957 भोपाल , दिनांक 16 मार्च 2016

क्र. ई- 5-884- आयएएस - लीव - 5 - एक.- ( 1 ) श्रीमती तन्वी सुन्द्रियाल , आयएएस. , अपर प्रबंध संचालक, पर्यटन विकास निगम कोदिनांक 9 से 13 मार्च 2016 तक की ITB Berlin की शासकीय विदेश यात्रा के अनुक्रम में दिनांक 14 से 16 मार्च 2016 तक, तीन दिन का एक्स- इंडिया अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती तन्वी सुन्द्रियाल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर प्रबंध संचालक, पर्यटन विकास निगम के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3 ) अवकाशकाल में श्रीमती तन्वी सुन्द्रियाल अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती तन्वी सुन्द्रियाल अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.

क्र. ई- 5-1008- आयएएस - लीव-5 - एक.-( 1 ) श्री शमीम उद्दीन, आयएएस. , विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी , मा. मंत्री, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास तथा उच्च शिक्षा विभाग को दिनांक 3 से 22 मार्च 2016 तक, बीस दिन का एक्स-इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 23 मार्च 2016 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की भी अनुमति प्रदान की जाती है .

(2) अवकाशकाल में श्री शमीम उद्दीन , भाप्रसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रदाय देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(3 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री शमीम उद्दीन , भाप्रसे अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.

भोपाल , दिनांक 17 मार्च 2016

क्र. ई- 1-107-2016-5- एक.- श्री मालसिंह भयडिया, भाप्रसे, संयुक्त आयुक्त, रोजगार गारंटी परिषद् भोपाल जिनकी सेवाएं पूर्व से ही पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के पास है, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मध्यप्रदेश रोजगार गारंटी परिषद् पदस्थ किया जाता है तथा उन्हें पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास भी घोषित किया जाता है .

( 2) उपरोक्तानुसार श्री मालसिंह भयडिया द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन, भाप्रसे ( वेतन ) नियमावली, 2007 के नियम 9 के अन्तर्गत अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी , मध्यप्रदेश रोजगार गारंटी परिषद् के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में ऊपर दर्शित नियमों की अनुसूची- II में सम्मिलित उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है.

[ भाग 1 958

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 अप्रैल 2016

भोपाल, दिनांक 18 मार्च 2016

(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अनुपम राजन अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अन्टोनी डिसा , मुख्य सचिव.

क्र. ई- 5-477 - आयएएस - लीव- 5- एक. ( 1 ) श्री राधेश्याम जुलानिया, आयएएस . , अपर मुख्य सचिव , मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग को दिनांक 13 जुलाई 2016 से 3 अगस्त 2016 तक, बाईस दिन का एक्स- इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

गृह विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल

भोपाल, दिनांक 29 मार्च 2016 (2) अवकाश से लौटने पर श्री राधेश्याम जुलानिया को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3 ) अवकाशकाल में श्री राधेश्याम जुलानिया को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राधेश्याम जुलानिया अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. एफ 1 (ए) 151-2010- ब- 2- दो. श्री इरशाद वली , भापुसे, पुलिस अधीक्षक, दतिया को पुलिस मुख्यालय , भोपाल द्वारा स्वीकृत दिनांक 4 से 13 अप्रैल 2016 तक, दस दिवस अर्जित अवकाश 3 एवं 14-17 अप्रैल 2016 की विज्ञप्त अवकाश की अवधि में खण्ड वर्ष 2014-17 प्रथम पार्ट वर्ष 2014-15 के विस्तार वर्ष 2016 में गृह नगर की अवकाश यात्रा सुविधा तहत् परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ गृह नगर भागलपुर ( बिहार ) की अवकाश यात्रा प्रदान की जाती है:-

संबंध

परिवार के सदस्यों के नाम

भोपाल, दिनांक 21 मार्च 2016

(3)

(2)

क्रमांक (1)

स्वयं

1. श्री इरशाद वली

पत्नी

2. श्रीमती सूफिया फारूकी वली

पुत्र

3. इजयान वली

पुत्री

4. कु. इफराह अली

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, कमला उपाध्याय, अवर सचिव.

क्र. ई- 1-102-2016-5- एक.- इस विभाग का आदेश क्रमांक ई- 1-102-2014-5- एक, दिनांक 23 दिसम्बर 2015 की तालिका-1 के अनुक्रमांक-1 जिसके द्वारा श्री आशीष सक्सेना को उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग पदस्थ किया गया है, को एतद्वारा संशोधित करते हुए उन्हें दिनांक 23 दिसम्बर 2015 से अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, उप प्रशासक, राजधानी परियोजना प्रशासन एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग भी घोषित किया जाता है.

विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल, दिनांक 29 मार्च 2016 (2) उपरोक्तानुसार श्री आशीष सक्सेना द्वारा दिनांक 23 दिसम्बर 2015 से कार्यभार ग्रहण करने पर भाप्रसे ( वेतन ) नियमावली, 2007 के नियम 9 के अन्तर्गत उप प्रशासक, राजधानी परियोजना प्रशासन के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में ऊपर दर्शित नियमों की अनुसूची-II में सम्मिलित उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है.

क्र. ई-5-632- आयएएस- लीव- 5 - एक. ( 1 ) श्री अनुपम राजन, आयएएस. , आयुक्त, जनसंपर्क, मध्यप्रदेश को दिनांक 24 मई 2016 से 16 जून 2016 तक, चौबीस दिन का एक्स- इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

फा. क्र. 3 (ए) -2-2015-इक्कीस ब (एक) -1200.- राज्य शासन, उच्चतर न्यायिक सेवा के सदस्य श्री राम गोपाल सिंह , तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , जिला छतरपुर को उनके द्वारा दिनांक 15 फरवरी 2016 को प्रस्तुत सूचना पत्र के अनुसार मध्यप्रदेश सिविल सेवा ( पेंशन ) नियम , 1976 के नियम 42 ( 1 ) ( क ) के अधीन उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर सेवानिवृत्त होने के लिए अनुज्ञात किया जाता है तथा उन्हें दिनांक 30 अप्रैल 2016 के अपराह्न से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की अनुमति प्रदान करता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री अनुपम राजन को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त, जनसंपर्क , मध्यप्रदेश के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

फा. 1-1-2002-इक्कीस-ब( एक) -1201 . - राज्य शासन , उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 ( 1984 का सं. 66 ) की धारा 4 सपठित मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम, 2002 के नियम 3 के अन्तर्गत उच्चतर न्यायिक (3) अवकाशकाल में श्री अनुपम राजन को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

959

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 8 अप्रैल 2016

भाग 1 ]

(3)

(1)

(2)

3 श्री बिपिन बिहारी जिला एवं सत्र न्यायाधीश ,

अशोकनगर.

शुक्ला.

सेवा के निम्नलिखित न्यायिक अधिकारियों को ( नवीन पदस्थापना ) पीठासीन अधिकारी , कुटुम्ब न्यायालयों के पद पर एतद्वारा उनके पदभार ग्रहण करने के दिनांक से अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने के दिनांक अथवा आगामी आदेश होने तक नियुक्त करता है:-

वर्तमान पदस्थापना

क्र.

नाम

(2)

(1)

(3)

उक्त अधिकारियों को देय वेतन तथा भत्ते का निर्धारण मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम, 2002 के नियम 3 के अन्तर्गत विकलनीय होगा.

1 श्री राजीव शर्मा

भोपाल, दिनांक 30 मार्च 2016 जिला न्यायाधीश ( निरीक्षण) , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय , खण्डपीठ ग्वालियर.

2

जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दतिया

श्री हरिनिवास वाजपेयी.

फा. क्र. 3 (बी) -01-2012 - इक्कीस- ब( एक ) -1152.-राज्य शासन , एतद्वारा, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर श्री सुनील चौधरी , द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 , चन्देरी , जिला अशोकनगर के आवेदन पत्र दिनांक 29 फरवरी 2016 को मान्य करते हुए, उनका त्यागपत्र दिनांक 31 मार्च 2016 के अपराह्न से स्वीकृत करता है.

फा. क्र. 1-1-2002-इक्कीस- ब (एक) -1231 .- राज्य शासन , उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 (1984 का सं. 66 ) की धारा 4 सहपठित मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम, 2002 के नियम 3 के अंतर्गत उच्चतर न्यायिक सेवा के निम्नलिखित न्यायिक अधिकारियों को ( नवीन पदस्थापना ) पीठासीन अधिकारी , कुटुम्ब न्यायालयों के पद पर एतद्वारा उनके पदभार ग्रहण करने के दिनांक से 62 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक अथवा आगामी आदेश होने तक नियुक्त करता है: -

पदस्थापना

क्र.

नाम

62 वर्ष की आयु पूर्ण करने का दिनांक

(3)

(4)

(1)

(2)

22-4-2018 1 श्री अरविंद कुमार श्रीवास्तव ( जूनि. ) विशेष न्यायाधीश, एससी /एसटी (अत्याचार निवारण ) एक्ट, जिला धार.

23-4-2018 2 श्री मोहम्मद युसूफ मंसूरी

जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बुरहानपुर.

4-5-2018

3 श्री देव नारायण पाटिल

रजिस्ट्रार, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, सेन्ट्रल जोन बेंच , जिला भोपाल.

31-5-2018 4 श्री लक्ष्मी शर्मा

विशेष न्यायाधीश , एससी/एसटी (अत्याचार निवारण ) एक्ट, जिला उज्जैन.

4-6-2018

5 श्री प्रहलाद सिंह पाटीदार

जिला एवं सत्र न्यायाधीश , इन्दौर

30-6-2018 6 श्री भागचंद मलैया

जिला एवं सत्र न्यायाधीश, झाबुआ

होगा. उक्त अधिकारियों को देय वेतन तथा भत्ते का निर्धारण मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम, 2002 के नियम 3 के अंतर्गत विकलनीय भोपाल, दिनांक 1 अप्रैल 2016

से अस्थायी रूप से, आगामी आदेश होने तक, अतिरिक्त सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग के पद पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करता है.

फा. क्र. 3 (ए) -1-2005 - इक्कीस - ब( एक ) -1248 .- राज्य शासन, उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी , श्री शरत चन्द्र सक्सेना , प्रथम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश , मुरैना को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, विरेन्दर सिंह , प्रमुख सचिव.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 अप्रैल 2016

960

भोपाल, दिनांक 30 मार्च 2016

यह नियुक्ति सामान्य पदावधि समाप्त होने के पूर्व बिना कोई कारण बताये किसी भी समय कोई सूचना दिए बिना समाप्त की जा सकती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जे. के. वैद्य, सचिव.

फा. क्र. 1 (बी) -07-2004 - इक्कीस- ब ( दो ) .- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 24 की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , श्री अंजीन प्रसाद तिवारी को अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/ अतिरिक्त लोक अभियोजक के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये सीधी सत्र खण्ड के सीधी राजस्व जिले के लिये एतद्वारा नियुक्त करता है.

धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 22 मार्च 2016 यह नियुक्ति सामान्य पदावधि समाप्त होने के पूर्व बिना कोई कारण बताये किसी भी समय कोई सूचना दिए बिना समाप्त की जा सकती है.

क्र. एफ- 7-5-2016 - छः - राज्य शासन, एतद्वारा , श्री विजय दुबे, भोपाल को मध्यप्रदेश तीर्थ एवं मेला प्राधिकरण में तत्काल प्रभाव से आगामी दो वर्ष की अवधि के लिए अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है.

फा. क्र. 1 (बी) -1-2004- इक्कीस ब(दो).- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , श्री बृजेश कुमार चौरसिया को अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/ अतिरिक्त लोक अभियोजक के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधिके लिये मण्डला सत्र खण्ड के मण्डला राजस्व जिले के लिये एतद्वारा नियुक्त करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रोजालिया मिंज, अवर सचिव.

महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन , भोपाल भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2016

क्र. 881-988-2016- पचास- 2.- किशोर न्याय ( बालकों की देखरेख और संरक्षण ) अधिनियम, 2015 ( 2016 का सं. 02) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) तथा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2 ) में यथाविनिर्दिष्ट निम्नलिखित किशोर न्याय बोर्ड में कॉलम ( 3 ) में यथाविनिर्दिष्ट जिले के लिये करती है उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने तथा कर्तव्यों का निवर्हन करने के प्रयोजनों के लिए, कॉलम (4 ) में यथाविनिर्दिष्ट न्यायिक अधिकारी को प्रधान मजिस्ट्रेट के रूप में पदांकित करता है, अर्थात्ः-

अनुसूची

जिले का नाम

(3)

खण्डवा

क्र. (1) 1 किशोर न्याय बोर्ड और उसका मुख्यालय (2) पूर्वी निमाड़, खण्डवा

प्रधान मजिस्ट्रेट का नाम एवं पदनाम (4) श्रीमती रेखा चंद्रवंशी, IIIrd CJ- & JMFC No. 881-988-2016- L- 2.- In exercise of the power conferred by sub - section ( 1 ) and (2) of Section 4 of the Juvenile Justice ( Care & Protection of Children) Act , 2015 , (No. 02 of 2016) , the State Government hereby designates Judicial Officers as specified in column (4) as the Principal Magistrate in the following Juvenile Justice Boards as specified in the column (2) of the Schedule below for the Districts as specified in column (3 ) thereof for the purpose of exercising of the powers and discharging the duties conferred on such Boards under the said Act , namely: -

SCHEDULE

Name of the District

Name of the Principal Magistrate & Designation (4) S. No. Name of the Juvenile Justice Board & its Head Quarter (1) (2)

(3) Khandwa

1

East Nimar , Khandwa

Smt . Rekha Chandrawanshi , IIIrd CJ - 1 & JMFC .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रवीन्द्र सिंह , उपसचिव.

961

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 अप्रैल 2016

भाग 1 ]

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला राजगढ़ ( ब्यावरा ) , म. प्र.

अनुसूची

राजगढ़, दिनांक 30 मार्च 2016

क्र. 2702/भू-अर्जन/2015 चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने 4 में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने 6 में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है ।

प्रकरण क्रमांक 02 / अ/ 82/14-15 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया हैं कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में डोब तालाब की नहर निर्माण तहसील जीरापुर जिला राजगढ़ की तालाब योजनान्तर्गत ग्राम डोब, बामन्याखेड़ी एवं भगोरी के लिये आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित हैं अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर ओर पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता हैं कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की भूमि की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता हैं । चूँकि डोब तालाब की नहरों का निर्माण पूर्व से चल रहा हैं एवं इस हेतु अधिकांश भूमि का अर्जन किया जा चुका हैं ओर इस कारण धारा-19 के तहत सामाजिक समाधान निर्धारित रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा हैं

अनुसूची-1

ग्राम डोब, बामन्याखेड़ी एवं भगोरी तहसील जीरापुर

विवरण

1

2

1

निजी भूमि (ग्राम डोब)

निजी भूमि (ग्राम बामन्याखेडी)

निजी भूमि (ग्राम भगोरी)

कुल योग :-

(डोब तालाब की नहर निर्माण)

ग्राम डोब तहसील जीरापुर, जिला- राजगढ़ म.प्र.

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा

सिंचित

अंसिचिंत कुल योग 3

4

5 0.268

0.100

0.368 0.000

0.534

0.534 0.000

1.180

1.18 0.268

1.814

2.082

अनुसूची-2

डोब तालाब की नहर निर्माण में आने वाली ग्राम डोब की निजी भूमि का विवरण

प्रभावित कृषक का नाम 1

2

1 जाल्या पिता नाथू जाती चमार नि. माचलपुर भू. स्वामी

2 रघूवीर पिता दौला जाती कंजर नि. मल्हारगढ़ 3 नारायणसिह पिता बापूलाल जाति गूजर नि.ग्रा. भूस्वामी

4 शिवसिंह पिता नन्दा जाति गूजर नि.ग्रा. भूस्वामी

कुल योगः

खसरा नं .

प्रभावित भूमि कुल भूमि का रकबा

सिंचित अंसिचिंत कुल योग 3

4

5

6

7 1.000

0.000 0.070

0.070

5/1/1/1/10/5

100/1

0.241

0.048 0.000

0.048 97/3

0.131

0.030 86

0.220

5.310

0.000

0.220

0.100

0.368 किता 5 6.682 0.268 962

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 अप्रैल 2016

[भाग 1

अनुसूची-2

डोब तालाब की नहर निर्माण में आने वाली ग्राम बामन्याखेड़ी की निजी भूमि का विवरण

क्रं

प्रभावित कृषक का नाम

2

1

1 भंवरलाल ,रामसिंह भैरु पिता काना, कंकूबाई, धापूबाई, गंगाबाई , सरदारबाई, पुत्री काना बदनबाई बेवा काना/ मांगीलाल पिता घीसा जाती चमार नि. पोलखेड़ा भूस्वामी

2 देवीसिह पिता पूरसिंह जाती गूजर नि.ग्रा. भूस्वामी

3 नारायण द. पुत्र लाला जाती गूजर नि.ग्रा. भूस्वामी

4 देवजी पिता हीरा जाती गूजर नि. ग्राम भूस्वामी 5 भैरु पिता हीरा जाती गूजर नि.ग्रा. भूस्वामी 6 कालू पिता मोतीलाल जाती गूजर नि.ग्रा. भूस्वामी

7 रामलाल, बालू पिता मांगीलाल जाती गूजर नि ग्रा. भूस्वामी

8 भेरूलाल पिता गुलाब जाति गुर्जर नि.ग्रा. भूस्वामी

प्रभावित भूमि

खसरा नं. कुल भूमि का रकबा

अंसिचिंत कुल योग

सिंचित

7

6

5

4

3

0.064

0.064

0.000

0.874

110

0.040

0.428

144

0.040

0.040

0.000

0.867

131

0.060

0.060

0.202

0.000

132/1

0.060

0.060

0.000

0.405

132/2

0.040

0.000 0.040

0.612

119/1

0.060

0.060

0.000

0.583

109

0.060

0.060

0.000

0.926

104

0.070

0.070

0.000

0.506

132/185/2/1

9 बनेसिंह पिता कालूसिंह जाती गूजर नि.ग्रा. भूस्वामी

10 देवीलाल पिता देवजी गूजर नि.ग्रा.भूस्वामी

कुल

0.040 0.040

0.000

0.521

119/2

0.534

0.534

00

किता 11

अनुसूची-2

डोब तालाब की नहर निर्माण में आने वाली ग्राम भगोरी की निजी भूमि का विवरण

क्र

प्रभावित कृषक का नाम

2

1

1 कालूसिंह, भेजराज , ज्ञानसिंह, संतराम आ. मोतीलाल , पानबाई वि. मोतीलाल जाती गूजर नि. बामन्याखेड़ी भू.स्वामी

2 रोशन सिंह पिता कनीराम गूजर नि. भारुगढ भूस्वामी

3 मांगीलाल , भंवरिया , फूलचंद पिता मेहताब, संपतबाई आ. मेहताब जाती चमार नि. बामन्याखेडी भूस्वामी

4 नाथूलाल पिता मांगीलाल जाती गूजर नि. ग्रा. भ-स्वामी

कुल भूमि का

प्रभावित भूमि

खसरा नं.

रकबा

अंसिचिंत

सिंचित

कुल योग

6

7

4

5

3

0.040

0.040

0.486

0.000

326

0.200

0.200

0.000

1.011

331/1/5

0.240

0.240 .

2.000

0.000

309/18

0.480

6.070

0.000 0.480

309/1/8

0.220

0.220

0.000

8.104

330 331/1/1 332 333 334

517.671

किता

1.000 1.180 1.180

अधिकारी,

योगः भूमि के नक्शे (प्लान ) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन खिलचीपुर/ जीरापुर के कार्यालय में किया जा सकता है । 963

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 अप्रैल 2016

भाग 1 ]

राजगढ़ , दिनांक 30 मार्च 2016 प्रकरण क्रमांक 2704-अ-82-2015-2016

(अंतर्गत धारा -19 भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का आधिकार अधिनियम, 2013 (कं.30 सन् 2013 ) चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची में मूण्डला सिंचाई परियोजना तहसील राजगढ़ जिला राजगढ़ की दायीं एवं बायी. नहरों के लिए आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची में उल्लेखित है । सार्वजनिक प्रायोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कं.30 सन् 2013 ) की धारा -19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची की भूमि में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।

-: अनुसूची:-

मूंडला तालाब परियोजना की दायीं नहर में शेष प्रभावित भूमि:- ग्राम नरसिंहपुरा

प्रभावित भूमि

रकबा

खसरा नंबर

स.क.

प्रभावित कृषक का नाम

कुल भूमि

असिंचित

सिंचित

7

6

5

4

3

2

1

0.168

0.000

0.168

1.770

32/3

1 लालसिंह पिता प्यारजी जाति गुर्जर नि. मगरियादेह

0.024

0.000

0.024

3.415

19

0.192

0.000

0.192

5.185

2

योग

0.010

0.010 चेनसिंह पिता प्यारजी जाति गुर्जर नि. मगरियादेह

2

0.000

2.529

18/4

0.010

0.010

0.000

2.529

1

योग

0.174

0.174 3

0.000

लालजी पिता मांगीलाल जाति सुतार नि.अमृतपुरा

1.012

18/5

0.174

0.174

0.000

1.012

1

योग

0.291

0.291

0.000

नारायणसिंह पिता जगन्नाथ जाति सौंधिया नि. खाजला

1.012

4

0.291

0.291

0.000

1.012

1

योग

0.667

0.475

0.192

9.738

5

ग्राम नरसिंहपुरा का महायोग

मूंडला तालाब परियोजना की दायीं नहर में शेष प्रभावित भूमि :- ग्राम खाजला

0.061

0.061

0.000

0.500

205/2

शिवसिंह पिता भीमा जाति सौंधिया नि. खाजला

1

0.159

0.159

0.000

0.253

200/1

0.220

0.220

0.000

0.753

2

योग

0.090

0.000

0.090

0.240

2

200/2

लालजी पिता नारान, कंचनबाई बैवा नारान जाति सौंधिया नि. ग्राम भू-स्वामी

0.090

0.000

0.090

0.240

1

योग

0.114

0.114 3

0.000

0.253

77/2

करणसिंह पिता भीमा जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी

0.114

0.114

0.000

0.253

1

योग

0.424

0.334

0.090

4

1.246

ग्राम खाजला का महायोग 964

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 8 अप्रैल 2016

[ भाग 1

खसरा नंबर

रकबा

प्रभावित भूमि स.क.

प्रभावित कृषक का नाम

असिंचित कुल भूमि

सिंचित

7

6

5

3

4

2

1

मूंडला तालाब परियोजना की दायीं नहर में शेष प्रभावित भूमि:- ग्राम बड़दला

बद्रीलाल पिता हीरालाल जाति रूवाला

1

0.000 0.584

0.584

1.708

210

0.584

0.000

0.584

1.708

योग

1

2

0.000

0.010 0.010

1.050

159

जगन्नाथ, मुन्नालाल पिता भंवरलाल , गोपीलाल राधाकिशन पिता रामा जाति चमार

0.010

0.010

0.000

1.050

1

योग

0.072

0.072

0.000

0.860

171

3 शिवसिंह, देवीसिंह पिता बद्रीलाल जाति रुवाला

0.032

0.032

0.000

0.481

170

0.104

0.104

0.000

2

1.341

योग

0.049

0.049

0.000

4.047

4

139/3/6

बापू पिता देवा जाति चमार निवासी अमृतपुरा

0.049

0.049

0.000

4.047

1

योग

0.060

0.000

0.060

1.808

219

5 कालू, बापू, बनिया पिता देवा जाति चमार

0.060

0.000

0.060

1.808.

1

योग

6

0.329

0.000

0.329

1.586

220

रूघनाथ पिता किशोर, रतीराम पिता सोलाल, बनेसिंह, बंशीलाल , हरिसिंह पिता मांग्या जाति गाडरी

0.329

0.000

0.329

1.586

1

योग

0.139

0.000

0.139

7

211

0.670

देवीसिंह पिता बद्रीलाल जाति रूवाला

0.139

0.000

0.670

0.139

1

योग

0.200

0.200

0.000

8

0.650

बापूलाल पिता दोला जाति गाडरी

139/1/2

0.200

0.200

0.000

0.650

1

योग

0.200

0.200

0.000

गोरीलाल पिता दोला जाति गाडरी

0.673

9

139/1/3

0.200

0.200

0.000

0.673

1

योग

1.675

1.112 0.563

13.533

10

ग्राम बड़दला का महायोग

मूंडला तालाब परियोजना की दायीं नहर में शेष प्रभावित भूमि : - ग्राम घोघड़िया खुर्द 1

0.000

0.200

0,200

150

0.310

लक्ष्मण, शंकर, करनसिंह पिता रामसिंह, सुरजीबाई पिता रामसिंह जाति लोड़ा

0.200

0.000

0.200

0.310

1

योग

2 गेंदीबाई पत्नि करणसिंह जाति लोड़ा

0.076

0.076

0,000

0.373

149/1

0.076

0.076

0.000

0.373

1

योग

3

0.152

0.000

0.152

0.747

149/2

हीरालाल पिता देवीराम, हि.48 1/2 पैसा मांगीलाल , प्रेमसिंह पिता चंदरलाल, देवीसिंह पिता मांगीलाल हि. 11/2 पैसे गेंदीबाई बैवा चन्दरलाल हि.50 पैसा जाति लोड़ा

0.055

0.000

0.055

0.193

113/2

0.207

0.000

0.207

0.940

2

योग 965

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 अप्रैल 2016

भाग 1 ]

खसरा नंबर रकबा

प्रभावित भूमि स.क.

प्रभावित कृषक का नाम

असिंचित कुल भूमि

सिंचित

7

6

5

3

4

2

1

0.076

0.000

0.076

4

0.373

149/3

रोड़जी पिता देवीराम जाति लोड़ा

0.114

0.000

0.386

0.114

113/3

0.190

0.000

0.190

योग

2

0.759

5

0.072

0.072 0.000

0.316

115

घीसालाल, काशीराम, श्रीलाल , पूरीलाल, बापूलाल, चम्पीबाई, दरियावबाई पिता किशोर जाति लोड़ा

0.000 0.072

0.316

0.072

योग

1

6

0.096

0.096

0.000

114

0.316

प्यारजी, देवचन्द, शिवसिंह , लालसिंह , उमरावबाई पिता जगन्नाथ धनिबाई बैवा जगन्नाथ जाति लोड़ा

0.096

0.096 योग

0.316

0.000

1

0.000 0.055

0.055

0.193

113/1

7

0.051

0.000

0.051

0.395

कंवरलाल, लालसिंह पिता गंगाराम, रतनबाई पुत्री गंगाराम , उंकार पिता देवीसिंह सरजुबाई बैवा देवीसिंह जाति लोड़ा

112/1

0.106

0.000

2

योग

0.588 0.106

8

0.000 0.038

0.266

0.038

86

रामप्रसाद, दुलेसिंह , घीसीबाई पिता प्यारजी चंपा, बंशी, गोपीया पिता देवा, जाति लोड़ा

0.038

0.000 योग

0.038

0.266

I

9

0.077

0.077

0.286

0.000

87/1

लालसिंह, हजारीलाल, रंगलाल, प्रेमबाई, राधीबाई, अनारबाई, लीलाबाई पिता मदनलाल जाति लोड़ा

0.077

0.077

0.286

0.000

योग

1

मांगीलाल पिता हरलाल जाति लोड़ा

10

0.077

0.077

0.000

0.287

87/2

0.077

0.077 योग

0.287

0.000

1

11 ऊंकार पिता हरलाल जाति लोड़ा

0.076

0.076

0.000

-0.287

87/3

0.076

0.000 योग

1

0.287

0.076

0.889 0.326

14

1.215.

4.728

ग्राम घोघड़िया खुर्द का महायोग

मूंडला तालाब परियोजना की दायीं नहर में शेष प्रभावित भूमि:- ग्राम घोघड़िया कला 1

0.000

0.151

0.151

1.500

118/1/8

रमेश, शुसीलाबाई पिता गंगाराम , हीरालाल, पप्पू, दीपू, धूलीबाई, सुनीताबाई, पूजाबाई ना.बा. पिता गंगाराम स.माता सीताबाई बैवा गंगाराम जाति लोड़ा

योग

1.500

0.151 0.000 0.151

1

0.106

1.000

0.000 0.106 2 काशीराम पिता अमरा जाति लोड़ा

12/6/8

योग

0.000

0.106 0.106

1

1.000

3

0.101

0.000

0.101

1.000

प्रेमसिंह पिता चेनसिंह जाति लोड़ा

12/6/3

1

0.000

0.101 योग

1.000

0.101

0.076 4

0.000 0.076

1.000

हरिसिंह पिता भंवरलाल जाति लोड़ा

12/6/5

0.076

0.076 योग

1

0.000

1.000

5

0.000

0.043

0.443

0.043

12/4

बापूलाल, बनेसिंह, कैलाश, मेवाबाई, बसन्तीबाई, गजरीबाई , धापूबाई पिता कालू, सुन्दरबाई बैवा कालू किशनलाल पिता प्रभूलाल गोराबाई वैवा प्रभुलाल जाति बलाई

0.240

0.000

0.240

1.542

8/122

योग

2

0.283

0.000

0.283

1.985 966

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 8 अप्रैल 2016

[भाग 1

खसरा नंबर रकबा

स.क.

प्रभावित भूमि प्रभावित कृषक का नाम

असिंचित कुल भूमि

सिंचित |

7 2

3

4

5

6 1

6

0.265

1.400

0.265 0.000 भंवरलाल , गोरीलाल, धूलजी पिता अमरा , लालसिंह, कमलसिंह , नारायणसिंह, केसरसिंह पिता करणसिंह, रामबाबू, पप्पूसिंह ना.बा. स.प.माता गेंदीबाई बैवा करणसिंह जाति लोड़ा

1.369

0.040

0.000

0.040

1/1

0.305

2

2.769

योग

0.305 0.000 7

4

0.120 0.000 0.120 किशना पिता गंगाराम जाति लोड़ा

0.493

योग

1

0.493

0.120 0.000 0.120 मांगीलाल, मांगीबाई पिता भंवरलाल , जाति लोड़ा

8

3

0.379

0.057

0.000

0.057 योग

1

0.057

0.000

0.379

0.057 ग्राम घोघड़िया कला का महायोग 10

0.283 1.199

10.126 0.916

मूंडला तालाब परियोजना की दायीं नहर में शेष प्रभावित भूमि:- ग्राम हिरनखेड़ा

1

347

0.000 0.136

0.136

1.088

संजयसिंह पिता उमरावसिंह जाति राजपूत निवासी राजगढ़

0.000 0.140

0.140

0.330

344/1

0.118

0.000

0.247

0.118

346/1

योग

0.394

0.000

3

1.665

0.394

2

0.120

0.120

0.372

0.000

314/1

घीसालाल पिता भंवरलाल , धूलजी, हरचंद पिता छीतर जाति लोड़ा

योग

0.120 0.120

1

0.372

0.000

3

0.101 0.101

1.707

0.000

320/11

पूनमचंद, हरिषचन्द, बंशीलाल , रामबाबू पिता किशनलाल जाति माली

योग

1

1.707

0.000 0.101 0.101 4

0.051

0.197

0.000

0.051 बद्रीलाल पिता अमरसिंह जाति लोड़ा

320/12/1

योग

1

0.197

0.000

0.051

0.051 5

0.038

0.197

0.000 0.038

320/12/2

ग्यारसीराम पिता गिरधारी, सुन्दरबाई , गेंदीबाई , नारायणीबाई, सम्पतबाई , केशरबाई, भंवरीबाई पिता गिरधारी जाति लोड़ा

योग

0.038

1

0.197

0.000

0.038 6 रामनारायण पिता लक्ष्मण जाति माली

0.443

0.035 0.000 0.035

320/15

योग

1

0.443

0.035 0.000 0.035

0.429 0.310 0.739

8 4.581

ग्राम हिरनखेड़ा का महायोग

मूंडला तालाब परियोजना की दायीं नहर में शेष प्रभावित भूमि:- ग्राम टाण्डी कला

0.008

0.000 1

0.376

0.008

291/2/1

रामकैलाश, नौरंगबाई पिता घीसा जाति सुतार

0.375

0.008

291/2/2

0.016

2

0.751

0.016

0.000 योग

0.008

0.375

291/2/3

2 शम्भूलाल, धापूबाई पिता घीसा जाति सुतार नि. ग्राम भू-स्वामी

0.008 योग

1

0.375

0.008 0.000

0.949

0.000

0.064 0.064

258/3

3 रामसिंह पिता कालू जाति लोड़ा

योग

1

0.949

0.000

0.064 0.064 4

0.000

0.040

0.040

0.683

भंवरिया पिता नंदा जाति लोड़ा

236/1

योग

0.040

0.000

0.683

0.040

1 भाग 1 ]

967

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 अप्रैल 2016

रकबा

खसरा नंबर

प्रभावित भूमि स.क.

प्रभावित कृषक का नाम

असिंचित कुल भूमि

सिंचित

7

6

5

3

4

2

1

5

0.112

0.000

1.505

0.112

97/1

दरियावसिंह, गोरेलाल, मोहरसिंह, चन्दरसिंह, प्रेमबाई, केशरबाई, संतराबाई पिता अमरा कस्तूरीबाई बेवा अमरा जाति लोड़ा

0.112

0.000

1.505

0.112

योग

1

0.064

0.000

0.064

2.000

6

35/2

शफीक खां पिता इद्रीशखां जाति मुसलमान

0.064

0.000

0.064

योग

1

2,000

0.024

0.024

0.000

0.468

44

7 घीसालाल, नाथूलाल पिता रोड़जी जाति लोड़ा

0.024 0.024

0.468

योग

1

0.000

0.368

0.368

0.000

0.417

537

8 मनुबाई पति जगन्नाथ जाति सुतार

0.000

0.368

0.368

0.417

योग

1

9

0.260

0.000

0.260

1.707

535/2/1

रामरतन पिता गणपत हि.71 रमेश राममूर्तिबाई पिता शंकरलाल हि.29 पै.जाति सुतार

0.260

0,260 0.000

1.707

1

योग

0.260 0.260

0.000

0.822

हजारीलाल पिता जालम जाति माली नि. हिरनखेड़ा

10

535/2/2

0.260

0.260

0.000

1

0.822

योग

0.000 0.260

0.260

1.771

535/1/2

11 बापूलाल , रोड़जी पिता धूलजी जगन्नाथ , फूलसिंह, रामचरण पिता गिरधारी जाति लोड़ा

0.260

0.260

1.771

योग

1

0.041

0.041

0.000

0.041

502/3

12 बापूलाल , रोड़जी, नानूबाई, कस्तूरीबाई, प्रेमबाइ पिता धूलजी , हीराबाई बेवा धूलजी, सरदारबाई पुत्री सौलाल

0.025

0.025

0.000

0.025

507/1

0.090 0.090

0.000

0.259

506/1

0.156 0.156

0.000

0.325

3

योग

0.000

0.026

0.026

0.026

507/2

13 जगन्नाथ, रामचरण , फूलसिंह पिता गिरधारी, राधी, कान्ती, धापू पिता गिरधारी जाति लोड़ा

0.090

0.266

506/2

0.116 0.000 0.116

0.292

योग

2

0.100

0.000

0.100

0.329

501/1

14 शिवनारायण पिता बापूलाल जाति दांगी नि.कालीपीठ

0.120

0.000

0.120

0.278

313

0.000 0.107

0.107

0.804

316/2/2

0.000

0.100

0.100

0:481

501/2

0.427

0.000

0.427

1.892

योग

4

0.000 0.315

0.315

1.518

546/2/1

15 सरदारबाई पुत्री बापूलाल, हरिप्रसाद पिता मिश्रीलाल जाति सुतार

0.315

0.000

0.315

1.518

योग

1

0.000 0.315

0.315

16 देवबाई पिता छीतर जाति चमार

3.794

546/3/1

0.315

0.000

0.315

1

3.794

योग

0.060

0.060 17

0.000

0.329

377

भागचन्द पिता किशना , सरदारबाई पुत्री बापूलाल , सुन्दरबाई बेवा बापूलाल, देवलीबाई पुत्री प्रभू जाति सुतार

0.060 0.060

0.000

योग

1

0.329 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 अप्रैल 2016

968

रकबा

खसरा नंबर

प्रभावित भूमि प्रभावित कृषक का नाम

स.क.

कुल भूमि

सिंचित असिंचित

7

6

5

4

3

2

1

18

0.330

0.330

0.000

1.417

364

जगन्नाथ, रामचरण , कन्हैयालाल , चम्पालाल , पांचूलाल पिता छितर हि. 50 पेसे चेनसिंह, हरचनद पिता उदा शांतिबाई , मनीबाई , पुत्रिया उदा हि. 37 पैसे भंवरलाल पारीबाई , कालीबाई, कंचनबाई पिता श्रीलाल , मुखिया लीलाबाई, भूलीबाइ बेवा श्रीलाल हि. 13 पैसे जाति लोड़ा

0.330

0.330

0.000

1.417

1

योग

0.104

0.104

0.000

0.986

363

अमरसिंह , नबलसिंह पिता घीसालाल, जाति लोड़ा

19

0.054

0.054

0.000

0.054

260/1

0.158

0.158

0.000

1.040

2

योग

0.180

0.180

0.000

0.657

हरलाल पिता किशना जाति लोड़ा

20

318/1

0.180

0.180

0.000

0.657

1

योग

0.018

0.018

0.000

0.051

किशना पिता कनीराम , भेरूसिंह पिता किशना जाति लोड़ा

319/2

21

0.018

0.018

0.000

0.051

1

योग

0.107

0.000

0.107

0.804

316/2/1

बद्रीलाल पिता बाबरू जाति दांगी निवासी कालीपीठ

22

0.060

0.000

0.060

5.514

0.038

0.038

0.000

0.038

309/1/1/2 315/2

0.205

0.038

0.167

6.356

3

योग

0.025

0.025

0.000

0.025

315/1

23

0.060 जगदीशप्रसाद पिता ईश्वरलाल जाति दांगी निवासी कालीपीठ

5.286

0.200

0.000

0.200

0.840

309/2/1 316/1

0.285

0.025

0.260

6.151

3

योग

0.040

0.253

341

24 किशनलाल, दोलजी पिता घीसालाल, प्रेमबाई, पुत्री सौलाल, भंवरीबाई बेवा सौलाल जाति लोड़ा

0.256

0.000

0.256

1.126

348/2/1

0.160

0.000

0.160

0.998

342

0.456

0.040

2.377

0.416

3

योग

0.140

0.000

0.683

0.140

344

25 सरदार पिता भंवरलाल जाति लोड़ा निवासी रूगनाथपुरा

0.080

0.080

0.000

0.190

345

0.220

0.080

0.140

0.873

2

योग

26 भंवरलाल पिता मांगीलाल जाति लोड़ा

0.240

0.000

0.240

0.620

347/1/1

0.240

0.000

0.240

0.620

1

योग

0.160

0.000

0.160

1.480

भंवरीबाई बेवा सौलाल जाति लोड़ा

27

349/5

0.160

0.000

0.160

1

1.480

योग

0.104

0.000

0.104

0.418

रामप्रसाद, गीताबाई पिता घीसा जाति सुतार

28

282/1/3

0.104

0.000

0.104

0.418

1

योग 969

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 अप्रैल 2016

भाग 1 ]

रकबा

प्रभावित भूमि

खसरा नंबर

प्रभावित कृषक का नाम

स.क.

कुल भूमि

सिंचित असिंचित

7

6

5

4

3

2

1

0.112

0.000

0.112

1.106

281/2

हीरा पिता मोती जाति सुतार

29

0.112

0.000

0.112

1.106

1

योग

0.216

0.000

0.216

2.338

283

मोहम्मद रोशन पिता इद्रीशखां जाति मुसलमान

30

0.216

0.000

0.216

2.338

1

योग

0.150

0.150

0.000

0.557

31

0.150

0.150

0.000

1.050

271

0.136

0.136

0.000

1.173

272

274बद्रीलाल, पप्पूलाल, लीला, कृष्ण, सुगनबाई पिता भंवरलाल, धापूबाई बेवा भंवरलाल, शंकरलाल, भागीरथ , जगन्नाथ पिता मनना मु. रमकूबाई बेवा मनना हि.1 / 3 रमकूबाई पिता किशना हि.1 / 3 जगन्नाथ, रोड़ीबाई, नानुबाई पिता अमरसिंह, पुरीबाई बैवा अमरसिंह जाति चमार

0.436

0.436

0.000

2.780

3

योग

0.060

0.000

0.060

0.835

262

गला पिता कालू जाति लोड़ा

32

0.088

0.000

0.088

0.177

264

0.148

0.000

0.148

1.012

2

योग

0.025

0.025

0.000

0.025

22

हरिसिंह पिता घीसालाल जाति लोड़ा

33

0.025

0.025

0.000

0.025

1

योग

0.200

0.670

334

34 मेहताब पिता गंगाराम जाति लोड़ा

0.296

0.000

0.296

0.296

320

0.054

0.000

0.054

0.054

260/2

0.550

0.000

0.550

1.020

3

योग

6.708

1.934

4.774

49.319

54

ग्राम टाण्डी कला का महायोग

मूंडला तालाब परियोजना की बायीं नहर में शेष प्रभावित भूमि :- ग्राम मूंडला

0.046

0.000

0.046

0.101

223/1

1 देवीलाल पिता हजारीलाल जाति बेड़िया

0.093

0.000

0.093

0.429

219/3

0.057

0.000

0.057

0.140

220/2

0.013

0.000

0.013

0.013

215/318/1

0.051

0.000

0.051

0.143

215/1

0.260

0.000

0.260

0.826

5

योग

0.004

0.339

254

2 सौरमबाई बेवा करणसिंह जाति सौंधिया

0.004

0.000

0.004

0.339

1

योग

0.008

0.008

0.000

0.379

फूलसिंह पिता सजनसिंह, धापूबाई पति फूलसिंह जाति बेड़िया

3

258/2

0.008

0.008

0.000

0.379

1

योग

0.040

0.040 4 भंवरलाल पिता गंगोल्या जाति चमार

0.000

0.759

126

0.040

0.040

0.000

0.759

1

योग

0.020

0.000

0.020

0.999

20

5 मोड़सिंह, हनुमन्तसिंह, चन्दनसिंह , दयालसिंह, इन्दरसिंह पिता प्रभूलाल जाति गुर्जर

0.107

0.000

0.107

1.304

65/3

0.008

0.008

0.000

0.291

21

0.135

0.008

0.127

2.594

3

योग [भाग 1 970

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 8 अप्रैल 2016

रकबा

खसरा नंबर

प्रभावित भूमि स.क.

प्रभावित कृषक का नाम

असिंचित कुल भूमि

सिंचित

7

6

5

3

4

2

1

0.126

0.000

0.266

0.126

226

6 प्रेमसिंह , गंगाधर पिता कन्हैयालाल जाति बेड़िया

0.038

0.000

0.038

0.164

225

0.164

0.000

0.164

0.430

2

योग

0.000

0.065 0.065

0.228

194

7 रामसिंह पिता प्रभूलाल जाति बेड़िया

0.065

0.065

0.000

0.228

योग

1

0.130 0.130

0.000

0.215

89

गोरीलाल पिता गिरधारी जाति चमार

8

0.130

0.000

0.130

1

0.215

योग

0.555

0.806

0.251

15 5.770

ग्राम मूण्डला का महायोग

मूंडला तालाब परियोजना की बायीं नहर में शेष प्रभावित भूमि: ग्राम बड़दला

0.101 1 जगन्नाथ, देवसिंह पिता रामसिंह जाति गाडरी

0.101

0.000

0.840

1/2/3

0.101

0.101

0.000

1

0.840

योग

2

0.276 0.276

0.000

कालू पिता देवा जाति चमार

0.625

1/2/2

0.276

0.276

0.000

0.625

1

योग

0.377

0.000 0.377

2 1.465

ग्राम बड़दला का महायोग

मूंडला तालाब परियोजना की बायीं नहर में शेष प्रभावित भूमि : - ग्राम पीपलबे पुरोहित 1

0.036

0.036

0.000

0.342

384

मांगीलाल, भंवरलाल , रायसिंह पिता धूलजी, गुलाबबाई बेवा धूलजी जाति सौंधिया

0.036

0.036

0.000

0.342

1

योग

0.204

0.204

0.000

1.063

383

गोपीलाल पिता बाबरू जाति सौंधिया

2

0.204

0.204

1.063

0.000

योग

1

0.138

0.138

0.000

0.164

3

382

छोटेलाल पिता अमरसिंह जाति सौंधिया

0.138 0.138

0.164

0.000

1

योग

0.180

0.180

0.000

0.506

375

4

0.174

0.000

कंचनबाई बेवा मांगीलाल, देवसिंह ना.बा. पिता मांगीलालस.प. माता कंचनबाई बेवा मांगीलाल जाति सौंधिया

0.174

0.930

369/2

0.354

0.000

0.354

1.436

2

योग

0.180

0.000

0.180

0.371

373

गोपाल पिता अमरसिंह जाति सौंधिया

5

0.104

0.104

0.000

0.164

370

0.174

0.174

0.000

0.588

369/1

0.458

0.458

0.000

3

1.123

योग

0.204

0.204

0.000

0.379

349

6 रामकिशन पिता रामसिंह जाति कुम्हार

0.204

0.204

0.000

0.379

1

योग

0.192

0.000

0.192

0.329

319

7 देवेन्द्रकुमार, पप्पू, रानीबाई, रजनीबाई पिता चन्दर, सुमित्राबाई बेवा चन्दर, धूलजी , रतन पिता हिरादास जाति बैरागी

0.060

0.060

0.000

0.101

321

0.252

0.252

0.000

0.430

2

योग

0.036

0.036

0.000

0.569

346

अनारजी पिता रामलाल जाति सौंधिया

8

0.036

0.036

0.000

0.569

1

योग भाग 1 ]

971

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 8 अप्रैल 2016

स.क.

प्रभावित कृषक का नाम

2

1

9 बनेसिंह, मांगीलाल पिता पूरजी, जाति सौंधिया

योग

10 मोतीलाल पिता अमरसिंह जाति सौंधिया

योग

11 प्रेमसिंह पिता अमरसिंह जाति सौंधिया

योग

12

इन्दरसिंह, हरिसिंह , शिवसिंह पिता लक्ष्मीनारायण , नौरंगबाई बेवा लक्ष्मीनारायण जाति सौंधिया

योग

जुझारसिंह पिता दोलजी जाति सौंधिया 13

योग

पर्वत पिता रामलाल जाति सौंधिया

14

योग

लक्ष्मण पिता भोना जाति सौंधिया

15

योग

प्यारजी पिता छीता जाति कुम्हार

16

योग

17 करणसिंह पिता भोना जाति सौंधिया

योग

18 बृजकिशोर पिता मोतीलाल जाति ब्रह्मण निवासी राजगढ़

योग

19 किशनलाल पिता भोना जाति सौंधिया

:

योग

20 लक्ष्मण पिता भोना जाति सौंधिया

योग

21 करणसिंह पिता भोना जाति सौंधिया

योग

खसरा नंबर रकबा

प्रभावित भूमि

असिंचित कुल भूमि

सिंचित

4

6

7 3

5

0.036 0.036

0.000 0.036

322/1/1

0.000

0.036 0.036 1

0.036

0.080 0.080

0.000

0.143

324/1

0.080

0.080 0.143

1

0.080 0.080

0.000

0.143

324/2

0.080

0.080

0.000

0.143

1

0.080

0.080

0.000

0.144

324/3

0.000

0.080 0.144

0.080

1

0.204

0.000

0.204 0.455

323

0.215

0.204

0.204

0.000

343

0.408

0.000

0.408

2

0.670

0.015

0.000

0.015

0.035

344/1/3

0.035 0.035

0.000

0.110

355/4/3

0.019

0.000

0.019

0.154

417/1/3

0.035

0.069 3

0.299

0.034

0.045

0.045

0.000

0.078

344/2

0.045

0.000 0.045

0.078

1

0.000

0.048

0.048 424

0.304

0.048 0.000 0.048 1

0.304

0.000 0.045 0.104

0.045

344/4

0.000

0.045

0.045 0.104

1

0.075

0.000

0.075 354

1.846

0.075

0.000 0.075

1

1.846

0.107 0.107

0.000

0.108

355/1

0.180 0.180 0.617

0.000

360/3

0.045 0.045

0.000

0.105

344/3

0.000

0.057

0.057 0.098

417/3

0.013

0.000

0.013

0.129

416/3

0.402

0.000

0.402 1.057

5

0.106

0.000

0.106 0.108

355/2

0.057 0.057

0.000

0.098

417/2

0.013

0.013

0.128

0.000

416/2

0.176 0.334

0.176

0.000

3

0.106

0.000

0.106 0.108

355/3

0.057

0.000

0.057 0.098

417/4

0.014

0.014

0.128

0.000

416/4

0.177

0.177

4

0.000

0.334 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 अप्रैल 2016

972

खसरा नंबर रकबा

प्रभावित भूमि स.क.

प्रभावित कृषक का नाम

असिंचित कुल भूमि

सिंचित

6

7

5

4

3

2

1

0.000 0.015

0.015

0.035

344/1/2

कालू पिता रामलाल जाति सौंधिया

22

0.035

0.035

0.000

0.110

355/4/2

0.019

0.000

0.019

0.154

417/1/2

0.069

0.035

0.034

0.299

3

योग

0.280

0.280 0.000

1.479

421

23

0.120

0.000 प्यारजी पिता छीता , कालू पिता खुबा, बापूलाल, दरियावबाई , केशरबाई, धापूबाई, शैतानबाई पिता देवा जाति कुम्हार

0.120

422

1.037

0.400

0.000

0.400

2.516

2

योग

0.015

0.000

0.015

0.035

344/1/1

नारायणसिंह पिता रामलाल जाति सौंधिया

24

0.036 0.036

0.000

0.111

355/4/1

0.019

0.000

0.019

0.080

417/1/1

0.014

0.014

0.000

0.129

416/1

0.084

0.050

0.034

0.355

4

योग

25

0.071

0.071

0.000

0.071

322/1/2

मांगीलाल पिता पूरजी, न्यादीबाई बेवा पूरजी, सौरमबाई बेवा बन्शीलाल जाति सौंधिया

0.071

0.071

0.000

0.071

1

योग

4.027

3.432

47 14.239 0.595

ग्राम पीपलबे पुरोहित का महायोग

मूंडला तालाब परियोजना की बायीं नहर में शेष प्रभावित भूमि:- ग्राम हिरनखेड़ी

0.232

0.232 0.000

1.597

483/2

1 बापू पिता शंभू जाति नाई

0.232

0.000

0.232

1.597

योग

1

0.005

0.000

0.013

0.005

482

2

0.060

0.000

0.060

0.329

484

बापू, जानीबाई , प्रेमबाई, कमलाबाई, धापूबाई पिता शंभू जातिनाई

0.013

0.013

0.000

0.013

480

0.060

0.291

479

0.168

0.000

0.168

0.168

477

0.244

0.000

0.244

0.354

485

0.550

0.532

0.018

6

1.168

योग

0.000

0.048

0.048

0.051

512

3 दिनेश पिता बापूलाल जाति नाई

0.345

0.000

0.345

0.911

511

0.192

0.000

0.192

1.037

515

0.000

0.585

0.585

1.999

योग

3

0.044

0.044 4

0.000

0.342

489

कैलाश पिता पूरनभारती जाति गुंसाई

0.044

0.044

0.000

0.342

योग

1

0.184

0.184

0.000

घीसा पिता धूलजी , नंदा पिता सोलाल , रोड़जी, सांवल्या पिता मूरली जाति लोड़झ

496

0,417

5

0.184

0.184

0.000

0.417

1

योग

0.046

0.000

0.046

0.264

498/1

6 ग्यारसीराम पिता अमरसिंह जाति लोड़ा

0.046

0.046

0.000

0.264

योग

1

0.046

0.046

0.000

7

0.090

राधाकिशन पिता अमरसिंह जाति लोड़ा

498/2

0.046

0.046

0.000

0.090

1

योग 973

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 अप्रैल 2016

भाग 1 ]

प्रभावित भूमि

रकबा

खसरा नंबर

स.क.

प्रभावित कृषक का नाम

असिंचित कुल भूमि

सिंचित

7

6

5

3

4

2

1

8

0.051

0.051

0.000

0.367

500/1

मांगीलाल , भंवरलाल , दीवानसिंह , मांगीबाई ना.बा. पिता बंशीलाल, सर. माता गुलाबबाई बैवा बंशीलाल , कांतीबाई पिता बंशीलाल जाति लोड़ा

0.051

0.051

0.367

0.000.

1

योग

0.049

0.000

0.049

0.367

9 रोड़जी, मोरमबाई पिता रूघनाथ जाति लोड़ा

500/2

0.049

0.000

0.049

0.367

1

योग

-0.040

0.000

0.040

0.410

10

568/1

मोती पिता कनीराम जाति लोड़ा

0.040

0.000

0.040

0.410

1

योग

0.040

0.095

568/2

11 नाथू पिता कनीराम जाति लोड़ा

0.040

0.000

0.040

0.095

1

योग

0.040

0.000

0.040

0.285

568/3

कालू पिता कनीराम जाति लोड़ा

12

0.040

0.000

0.040

0.285

1

योग

0.192

0.192

0.000

0.987

495

गुलाबबाई बैवा बद्रीलाल जाति चमार

13

0.192

0.192

0.000

योग

0.987

1

0.126

0.000

0.126

0.357

501/4

14 रेशमबाई पिता मांगीलाल जाति लोड़ा

0.126

0.000

0.126

0.357

501/2

0.252

0.000

0.252

0.714

2

योग

0.036

0.000

0.322

0.036

502/3

15 लालसिंह, बनेसिंह पिता रामसिंह , जाति लोड़ा

0.036

0.000

0.036

0.322

502/1

0.072

0.000

0.072

2

0.644

योग

0.180

0.180

0.000

1.881

516/3

16 रामसिंह पिता गिरधारी जाति लोड़ा

0.180

0.180 योग

0.000

1

1.881

0.060

0.060

0.000

0.784

519

17 दोला पिता भोना जाति लोड़ा

0.060

0.060

0.000

0.784

1

योग

0.072

0.072

0.000

0.342

520/1

18 राजूबाई पति करणसिंह जाति लोड़ा

0.072

0.072

0.000

0.342

1

योग

0.072

0.072

0.000

पारीबाई पति बद्रीलाल जाति लोड़ा

0.341

19

520/2

0.072

0.072

0.000

0.341

1

योग

0.048

0.048

0.000

0.177

533/1

20 मांगीलाल पिता रामा जाति सुतार

0.048

0.048

0.000

0.177

1

योग

0.048

0.048

0.000

21

0.177

बद्रीलाल पिता रामा जाति सुतार

533/2

0.048

0.048

0.000

0.177

1

योग

0.048

0.048

0.000

0.177

533/3

22 बंशीलाल पिता रामा जाति सुतार

0.048

0.048

0.000

0.177

1

योग 974

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 अप्रैल 2016

रकबा

खसरा नंबर

प्रभावित भूमि स.क.

प्रभावित कृषक का नाम

सिंचित असिंचित कुल भूमि

6

5

7

4

3

2

1

0.048 0.048

0.000

0.177

533/4

बापूलाल पिता रामा जाति सुतार

23

0.048 0.048 योग

1

0.000

0.177

0.168 0.168 24 गोरीलाल पिता रतीराम जाति लोड़ा

0.582

0.000

532

0.168

0.168

0.000

0.582

योग

1

0.228

0.228 प्यारा पिता छीता जाति लोड़ा

0.000

25

1.359

529/2

0.228

0.228

0.000

योग

1

1.359

26

0.054

0.054

0.000

0.082

637/1

मांगीलाल , धूलजी, रमेश , बापू, दरयावसिंह पिता गोपीलाल मुख्यिा रूपाबाई वि.गोपीलाल जाति लोड़ा

0.054

0.054

0.000

0.082

योग

1

0.054

0.000 0.054

0.082

637/2

रत्ता पिता हरलाल जाति लोड़ा

27

0.054

0.054

0.000

1

0.082

योग

0.000 0.064

0.064

0.189

रूपा पिता परसा जाति लोड़ा

636/1

28

0.150

0.000

0.150

0.367

635/1

0.000 0.057

0.367

0.057

635/3

0.154 0.154

0.000

0.154

635/4

0.064

0.000

0.064

0.190

636/2

0.154 0.489

0.335

1.267

5

योग

0.064

0.000

0.064

0.190

636/3

0.057

0.000

0.057

0.367

29 भंवरलाल , रामप्रसाद , नारायण, कलाबाई पिता परसा जातिलोड़ा

635/2

0.162

0.000

0.162

0.310

618/2

0.060 0.060

0.000

0.060

631/2

0.222 0.343

0.121

4

0.927

योग

0.076

0.076 0.000

0.430

623/1

30 प्यारा पिता छीता जाति लोड़ा

0.076

0.000

0.076

0.430

योग

1

0.000 0.076 0.076 रोड़जी, मांगीलाल पिता गब्बा जाति चमार

31

0.430

623/2

0.076

0.000

0.076

0.430

योग

1

0.076

0.076

0.000

0.430

रामचरण पिता पुन्या मुख्यिा हीराबाई बैवा पुन्या जाति चमार

32

623/3

0.076

0.076

0.000

0.430

1

योग

0.030

0.000

0.030

0.236

33 प्यारा पिता छीता जाति लोड़ा

625/1

0.064 0.064

0.000

0.064

624/1

0.094

0.094

0.000

2

0.300

योग

0.030

0.030

0.000

0.236

625/2

34 पन्ना पिता छीता जाति लोड़ा

0.064

0.064

0.000

0.064

624/2

0.000

0.094 0.094

2

0.300

योग

0.030

0.030

0.000

0.236

35 गोरधन पिता छीता जाति लोड़ा

625/3

0.064

0.000 0.064

0.064

624/3

0.094

0.094

0.000

2

योग

0.300 975

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 अप्रैल 2016

भाग 1 ]

प्रभावित कृषक का नाम

स.क.

2

1

चंदा पिता भीमा जाति लोड़ा

36

योग

रामसिंह, छोटिया पिता भीमा जाति लोड़ा 37

योग

38 मांगीलाल, कन्हैयालाल, करणसिंह पिता धूल्या, ग्यारसीबाई बेवा धूल्या जाति लोड़ा

योग

रामप्रसाद, नारायण पिता परसा जाति लोड़ा 39

योग

भंवरलाल पिता गंगाराम जाति लोड़ा

40

योग

41 देवा पिता नाथू जाति लोड़ा

योग

देवीसिंह पिता प्रभूलाल जाति लोड़ा

42

योग

चेनसिंह पिता प्रभूलाल जाति लोड़ा

43

योग

अर्जुन पिता प्रभूलाल जाति लोड़ा

44

योग

राधेश्याम पिता प्रभूलाल जाति लोड़ा

45

योग

अमरसिंह पिता बाबरू जाति सौंधिया निवासी पीपलबेह 46

योग

रामलाल पिता कन्हैयालाल जाति लोड़ा 47

योग

48

मांगीलाल, भंवरलाल, रायसिंह, गीताबाई, गुलाबबाई पिता धूलजी जाति सौंधिया नि.पीपलबेह

योग

49 गोरीलाल पिता मोहनलाल जाति लोड़ा

योग

50 गोपाल पिता अमरसिंह जाति सौंधिया नि. पीपलबेह

योग

रकबा

खसरा नंबर

प्रभावित भूमि

कुल भूमि

सिंचित असिंचित

7

6

5

4

3

0.024

0.024

0.000

1.265

621/1

0.024

0.024

0.000

1.265

1

0.000 0.036

0.036

0.443

621/2

0.120

0.000

0.120

0.544

620

0.000 0.156

0.156

0.987

2

0.059

0.000

0.059

0.212

619/1

0.058

0.000

0.058

0.212

619/3

0.000

0.117

0.117

0.424

2

0.096

0.096

0.000

0.253

616/3

0.096

0.096

0.000

0.253

1

0.045

0.045

0.000

0.300

616/2/1

0.045

0.045

0.000

0.300

1

0.114

0.114

0.000

0.114

614

0.114

0.114

0.000

0.114

1

0.037

0.000

0.037

0.119

601/1/1

0.037

0.000

0.037

0.119

1

0.037

0.037

0.000

0.157

601/1/2

0.037

0.037

0.157

0.000

1

0.037

0.037

0.000

0.157

601/1/3

0.037

0.037

0.000

1

0.157

0.037

0.000 0.037

0.157

601/1/4

0.037

0.037

0.000

0.157

1

0.336

0.336

0.000

0.474

604/2

0.336

0.336

0.000

0.474

1.

0.066

0.066

0.590

0.000

601/2

0.066

0.066

0.000

0.139

599/2

0.132

0.132

0.000

2

0.729

0.195

0.000

0.195

0.696

605

0.195

0.000

0.195

1

0.696

0.000 0.066

0.066

0.590

601/3

0.000 0.066

0.066

0.139

599/3

0.000 0.132

0.132

0.729

2

0.468

0.468

0.000

0.475

604/3

0.468

0.468

0.000

0.475

1 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 8 अप्रैल 2016

976

स.क.

प्रभावित कृषक का नाम

2

1

51 हरीसिंह, रमेश, मोतीलाल, लीलाबाई पिता लक्ष्मण, हीराबाई बैवा लक्ष्मण जाति लोड़ा

योग

ग्राम हिरनखेड़ी का महायोग

रकबा

प्रभावित भूमि खसरा नंबर

असिंचित कुल भूमि

सिंचित

7

6

4

5

3

0.058

0.058

0.000

0.212

619/2

0.059

0.059

0.000

0.212

619/4

0.117

0.117

0.000

0.424

2

6.925

4.109

2.816

27.751

75

मूंडला तालाब परियोजना की बायीं नहर में शेष प्रभावित भूमि:- ग्राम भवानीपुरा खुर्द

1 मुंशीलाल, गोरीलाल , रामकिशन, राजू, रमेश , लीलाबाई, कमलाबाई, नोरंगबाई, शैतानबाई पिता मांगीलाल मुख्यिा पानीबाई बेवा मांगीलाल जाति लोड़ा

योग

2 भंवरीबाई पति सेवा जाति लोड़ा

योग

3 मांगीलाल पिता घीसालाल जाति लोड़ा

योग

4 शंकरलाल , नंगा पिता कनीराम, मेथरीबाई बेवा कनीराम जाति लोड़ा

योग

5

अयोध्याबाई बेवा मदनलाल, हेमराज पिता मदनलाल, रमेश , बापूलाल, श्यामाबाई पिता धन्नालाल , भूरीबाई बेवा धन्नालाल जाति ब्राह्मण

योग

6 मुंशीलाल पिता मांगीलाल जाति लोड़ा

योग

7 रायसिंह पिता धूलजी जाति सौंधिया निवासी पीपलबेह

योग

8 सूरजबाई पति गोरेलाल जाति सौंधिया

योग

9 पानीबाई पति गोरेलाल जाति सौंधिया

योग

भंवरलाल पिता धूलजी जाति सौंधिया 10

योग

11 नवलसिंह पिता जगन्नथ जाति राजपूत

योग

0.030

0.030

0.000

0.266

201

0.060 0.607

203

0.114

0.114

0.000

0.961

189

0.204

0.204

0.000

1.834

3

0.090

0.342

200

0.045

0.045

0.000

0.270

205/2

0.342

0.000

0.342

1.290

204

0.477

0.045

0.432

1.902

3

0.060

0.060

0.000

0.114

32/1

0.060

0.060

0.000

0.114

1

0.030

0.030

0.000

42

0.126

0.030

0.030

0.000

0.126

1

0.015

0.000

0.015

0.038

98/2

0.090

0.000

0.455 0.090

29/1/2

0.105

0.000

0.105

0.493

2

0.045

0.045

0.000

0.540

205/1

0.045

0.045

0.000

0.540

1

0.144

0.000

0.651

0.144 180/2

0.144

0.144

0.000

0.651

1

0.045

0.045

0.000

0.759

181/2/1

0.045

0.045

0.000

0.759

1

0.045

0.045

0.000

0.759

181/2/2

0.045

0.045

0.000

0.759

1

0.066

0.066

0.000

0.450

180/1

0.087

0.087

0.000

0.100

181/1/3/2

0.153

0.000 0.153 0.550

2

0.087

0.087

0.000

0.506

181/1/3/1

0.087

0.087

0.000

0.506

1 977

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 अप्रैल 2016

भाग 1 ]

खसरा नंबर

रकबा

प्रभावित भूमि स.क.

प्रभावित कृषक का नाम

असिंचित कुल भूमि

सिंचित

6

7

5

3

4

1

2

0.036

0.000

0.036

1.144

12 शिवसिंह पिता पृथ्वीसिंह जाति सौंधिया नि. पीपलबेह

170/2

0.036

0.036 योग

0.000

1

1.144

13

0.216

0.216

0.000

1.480

157/220

मोकजी पिता हीरालाल, कुमेरसिंह, भारतसिंह, बलवन्तसिंह, भांगीबाई, बादामबाई, कान्तीबाई पिता फूलसिंह, शिवसिंह पिता पृथ्वीसिंह, भावसिंह, मोतीलाल , सम्पतबाई, गुलाबबाई पिता दोला, भंवरलाल, नारायण, दरियावसिंह , जतनबाई, लाड़बाई पिता जगन्नाथ , नोरंगबाई बेवा जगन्नाथ, अनारसिंह , गंगाराम, बापूलाल, प्यारजी, प्रेमसिंह पिता रामलाल , केसरबाई बेवा रामलाल हि. 1/2 मांगीलाल कलाबाई, अनोखबाई पिता मेहताब हि. 1/2जाति सौंधिया

योग

1

0.000

0.216 0.216

1.480

0.000 0.180

0.942

0.180

170/1

14 गंगाराम पिता रामलाल जाति सौंधिया निवासी पीपलबेह

0.000 0.180

169

0.202 0.180

0.000 0.360

0.360

योग

2

1.144

0.168

0.168 0.000

0.455

15 रमेशचन्द्र पिता धन्नालाल जाति ब्राह्मण

29/2

0.000

0.168

0.168

योग

2

0,455

16

0.100

0.000

0.100

0.721

66/3

रमेश , बापूलाल , श्यामाबाई पिता धन्नालाल , भूरीबाई बेवा धन्नालाल जाति ब्राह्मण

0.100

0.721

1

योग

0.180

0.180 0.000

0.228

29/1/1

17 बापूलाल पिता धन्नालाल जाति ब्राह्मण

0.015

0.000

0.038

0.015

98/1

0.195

0.000 0.195

0.266

योग

2

0.210

0.177

0.000

0.210

36/2

18 पर्वतसिंह पिता भंवरलाल जाति लोड़ा

0.000 0.024 0.024

0.024

37/2

0.060 0.060

0.000

0.133

33/2

0.294

0.294

3

0.000

0.334

योग

0.080 0.080

102

0.316

0.000

19 बापूलाल, प्रेमसिंह, फूलसिंह , चम्पालाल, दरियावबाई, सोनाबाई, गीताबाई पिता गंगाराम, केसरबाई बेवा गंगाराम जाति लोड़ा

0.090

0.911

67

0.030

0.030

0.030

0.000

68

0.000

0.200 0.200

3

1.257

योग

0.090

0.000 0.090

101

0.405

20 मोतीलाल, भावसिंह पिता दोला जाति सौधिया नि. पीपलबेह

0.000 0.090 0.090 योग

1

0.405

0.075

0.000

0.075 21 मोकजी पिता हीरालाल जाति सौंधिया नि. पीपलबेह

0.101

65/1

0.075 0.075

0.000

2

योग

0.101

0.080

0.329

100/2

22 कुमेरसिंह, भारतसिंह, बलवन्तसिंह पिता फूलसिंह जाति सौंधिया नि. पीपलबेह

0.000

0.075 0.075

0.101

65/2

0.155

0.155

2

0.430

0.000

योग

0.050 0.050

0.000

0.203

23 मांगीलाल पिता किशन जाति सौंधिया निवासी पीपलबेह

62/224/1

0.050

0.050

0.000

0.203

योग

1

3.334

1.360 1.974

38 16.174

ग्राम भवानीपुरा खुर्द का महायोग [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 अप्रैल 2016

978

स.क.

प्रभावित कृषक का नाम

2

1

खसरा नंबर रकबा

प्रभावित भूमि

सिंचित असिंचित कुल भूमि 3

4

6

5

7

मूंडला तालाब परियोजना की बायीं नहर में शेष प्रभावित भूमि:- ग्राम रामपुरिया

गोरधनसिंह , कन्हैयालाल पिता दोलजी जाति लोड़ा 1

योग

2

मांगीलाल , मोड़सिंह , कस्तूरीबाइ, गुलाबबाई , प्रेमबाई, जतनबई, शांतिबाई पिता धन्ना, मथरीबाई बेवा धन्ना , रमेश , पुष्पाबाई पिता भंवरलाल, कंचनबाई बेवा भंवरलाल जाति लोड़ा

योग

ग्राम रामपुरिया का महायोग

200

0.000

0.090 0.936

0.090

1

0.936

0.000

0.090

0.090

0.120 0.683

0.000 0.120

201/1

0.683

0.120 1

0.000

0.120

0.000 0.210 0.210 2 1.619

मूंडला तालाब परियोजना की बायीं नहर में शेष प्रभावित भूमि: ग्राम ऊँचाखेड़ा

1 चन्दरसिंह पिता सरदारसिंह जाति राजपूत

योग

2 डूंगरसिंह, बृजराजसिंह पिता गणपतसिंह जाति राजपूत

योग

3 जसवंतसिंह पिता हरिसिंह जाति सौंधिया नि. कलीखेड़ा

योग

4 मोहनसिंह पिता धीरजसिंह जाति राजपूत

योग

5 रूपसिंह पिता घीरपसिंह जाति राजपूत

योग

6 प्रहलादसिंह पिता धीरपसिंह जाति राजपूत

योग

7 रघुवीरसिंह पिता धीरपसिंह जाति राजपूत

योग

8 हरीसिंह, मोहनसिंह पिता जवाहरसिंह जाति राजपूत

योग

9 श्री मति कैलाश कुवंर पति नवलसिंह जाति राजपूत

योग

10 अन्तर कुंवर बेवा शम्भूसिंह , देवराजसिंह, शिवराजसिंह , महेन्द्रसिंह पिता शम्भूसिंह जाति राजपूत

योग

11 हरिसिंह पिता हीरालाल जाति सौंधिया नि.ग्राम कलीखेड़ा

योग

ग्राम ऊँचाखेड़ा का महायोग

0.000

0.018 0.253

0.018

132/3

1

0.000

0.018 0.018 0.253

0.911

0.000

0.004

0.004

210/1

0.004 1

0.911

0.000 0.004

1.581

0.000

0.016 25

0.016

0.000

0.016 1

1.581

0.016

0.000

0.045 0.097

0.045

104/1

0.097

1

0.000

0.045 0.045 0.515

0.040 0.120 0.045

0.120 0.045

0.000 0.000

0.120 0.045 93/3 97 104/3

3

0.680

0.000

0.205

0.205 103

0.000 0.060 0.060 0.190

0.060 1

0.190

0.000

0.060

0.020 0.228

0.000

0.020

98

0.045

0.045

0.045

0.000

104/2

2

0.273

0.065

0.065

0.000

0.202

0.030 99

0.000 0.030

1

0.000

0.030 0.202

0.030

0.089

0.000 0.020 0.020 96/1

0.020

1

0.000

0.020 0.089

0.000

0.126

0.022

0.022

133/1

1

0.126

0.022 0.000 0.022 26

0.040

0.000

0.040 1.151

1

0.000

0.040 1.151

0.040

0.022 0.503 0.525 14 5.553

मूंडला तालाब परियोजना की बायीं नहर में शेष प्रभावित भूमि:- ग्राम कलीखेड़ा

1 रामकरण पिता हिन्दूसिंह जाति सौंधिया नि.ग्राम उदपुरिया

योग

2.529

0.000 0.660 0.660 1/4

0.660

1

2.529

0.000

0.660 979

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 अप्रैल 2016

भाग 1 ]

खसरा नंबर

रकबा

स.क.

प्रभावित भूमि प्रभावित कृषक का नाम

असिंचित कुल भूमि

सिंचित

7

6

3

4

5

2

1

2

0.600 0.600

0.000

5.058

1/5

कान्ताबाई पति शम्भूलाल, प्रेमबाई शीलाबाई, चन्दाबाई , ताराबाई पिता शम्भूलाल, दुरगेश, सन्तोष, सूरजसिंह ना.बा. पिता शम्भूलाल कमलाबाई पिता भंवरलाल जाति भील नि.ग्राम भू-स्वामी

0.600

0.600

5.058

योग

1

0.000

0.000 1.260 1.260

2 7.587

ग्राम ऊँचाखेड़ा का महायोग

मूंडला तालाब परियोजना की बायीं नहर में शेष प्रभावित भूमि:- ग्राम उद्युरिया

0.070 0.070

1.206

0.000

1 हरिसिंह पिता दोलजी जाति सौंधिया

66/2/2/1

0.070

1

0.070

1.206

0.000

योग

0.120

0.120

0.000

बीरम पिता रूपसिंह, मांगीबाई बेवा रूपसिंह जाति सौंधिया

0.164

2

65/3

0.120

0.120

0.164

0.000

1

योग

0.175 0.175

0.000

0.759

3 मांगीलाल पिता कालू जाति सौंधिया नि. ग्राम कलीखेड़ा

60/2

0.175 0.175 योग

1

0.000

0.759

0.033 4

0.000 0.033

0.190

56/1/3

हरिसिंह पिता बापूलाल जाति सौंधिया

0.033

0.033

0.000

योग

1

0.190

5

0.033

0.000

0.033

0.189

56/1/1

पप्पूसिंह, रघुवीरसिह, मंजूबाई पिता नारायणसिंह कचंनबाई बेवा नारायणसिंह जाति सौंधिया

0.033

0.000

0.189

0.033

योग

1

0.033 0.033

0.190

0.000

6

56/1/2

बनेसिंह पिता बापूलाल जाति सौंधिया

0.033 योग

0.000

1

0.033

0.190

7

0.033

0.000

रतनसिंह पिता बापूलाल जाति सौंधिया

0.190

0.033

56/1/4

0.033 योग

1

0.190

0.000 0.033

0.065

0.065

0.000

जगदीश पिता करणसिंह जाति सौंधिया

8

0.379

56/2

0.065

0.065

0.000

योग

1

0.379

0.065 0.065

0.000

0.380

9 राजू पिता करणसिंह व.मु. रतनबाई बेवा करणसिंह जाति सौंधिया

56/3

0.065

0.065 योग

0.000

1

0.380

10

0.420 0.420

0.000

2.795

54

मांगीबाई बेवा मावसिंह, छोटूलाल , रघुवीरसिंह , मुकेश पिता मावसिंह, रतनबाई, ममताबाई, मनोरबाई पिता मावसिंह

0.420

0.420 योग

2.795

0.000

1

11

0.040

0.040

0.000

57

0.734

गोरधनसिंह, बेजनाथसिंह पिता केशरसिंह महेश्वरसिंह , लेखराजसिंह पिता जगन्नाथसिंह जाति राजपूत

0.040 0.040 योग

1

0.000

0.734

0.000 0.060

0.396

0.060

53/1

12 गुलाबचन्द पिता प्रभूलाल जाति ब्रह्मण

0.060 योग

0.060

0.000

0.396

1

0.060

0.060

0.396

0.000

53/2

13 राजेश पिता प्रभूलाल जाति ब्रह्मण

0.060

0.000 योग

1

0.396

0.060

0.420

0.000 0.420

1.974

36

14 भगवानसिंह पिता प्रेमसिंह दत्तक पुत्र कालू जाति सौंधिया

योग

0.420

0.000

1.974

1

0.420

0.210

0.582

0.210 0.000

38

15 प्रेमसिंह पिता बापूलाल जाति सौंधिया

0.540

40

0.540 0.000

5.450

योग

6.032

0.750

2

0.000

0.750 [भाग 1 980

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 अप्रैल 2016

स.क.

खसरा नंबर रकबा

प्रभावित कृषक का नाम

प्रभावित भूमि

सिंचित असिंचित कुल भूमि 2

1

3

6

4

5

7 16

43

0.734

0.150 0.000 0.150 प्रेमसिंह , प्यारजी, धीरपसिंह पिता बापूलाल, अनारबाई, बादामबाई, रतनबाई पुत्रीया बापूलाल मु. रोड़ीबाई बेवा बापूलाल, देवसिंह पिता मेरूसिंह जाति सौंधिया

42

0.481

0.030 0.000 0.030

41

0.270

0.329

0.000 0.270 योग

3

0.450

0.450

1.544

0.000

1.463

0.000

0.300 0.300

88/1

17 मोड़सिंह पिता धूलजी, काशीबाई पति मोड़सिंह जाति चमार नि. पड़िया

योग

1

1.463

0.000

0.300

0.300

0.000

1.463

0.050

0.050

88/2

18 हीरालाल पिता धूलजी , कमलाबाई पति हीरालाल जाति चमार नि.पड़िया

योग

1

1.463

0.000

0.050 0.050

1.800

0.150 0.000 0.150

89/2

19 राधेश्याम पिता फूलसिंह जाति भील

योग

1

1.800

0.000

0.150

0.150

20 हरिसिंह पिता जगन्नाथ जाति भील

1.800

0.000 0.300

0.300

89/1

योग

1

0.300

1.800

0.000 0.300 21 रमेश पिता प्रभू, धापूबाई पति रमेश जाति चमार नि. पड़िया

1.770

0.420

0.000

0.420

94/1

योग

1

0.420

0.000

1.770

0.420 22 कालू पिता धूलजी, नारायणीबाई पति कालू जाति चमार नि. पड़िया

0.180

0.000

94/2

0.180

0.180 योग

1

0.180

0.000

0.180 0.180

25

ग्राम उद्घरिया का महायोग

25.994 1.503 2.724 4.227 मूंडला तालाब परियोजना की बायीं नहर में शेष प्रभावित भूमि:- पड़िया जागीर

1 रामबाबू पिता बद्रीलाल मु. धापूबाई बेवा बद्रीलाल जाति नाई

340

1.743

0.000 0.540 0.540 योग

1

1.743

0.000

0.540 0.540 2

2.000

0.400

हजारीलाल पिता कंवरलाल जाति गाडरी

344/1

योग

1

2.000

0.400

0.400

0.000

2

ग्राम पड़िया जागीर का महायोग

0.400 0.540 0.940

3.743

महायोग:-

327

15.653 19.605 35.258

203.166

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) राजगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है । 981

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 अप्रैल 2016

भाग 1 ]

क्रमांक 2706- भू-अर्जन. चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने 3 में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने 7 में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है ।

प्रकरण क्रमांक 11 / अ/ 82/13-14 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया हैं कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में श्यामपुरा तालाब निर्माण तहसील जीरापुर जिला राजगढ़ की तालाब योजनान्तर्गत ग्राम झाडमऊ के लिये आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित हैं अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर ओर पारदर्षिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता हैं कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की भूमि की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता हैं । चूँकि श्यामपुरा तालाब निर्माण पूर्व से चल रहा हैं एवं इस हेतु अधिकांश भूमि का अर्जन किया जा चुका हैं ओर इस कारण धारा-19 के तहत सामाजिक समाधान निर्धारित रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा हैं

अनुसूची-1

ग्राम झाड़मऊ तहसील जीरापुर

विवरण

क्रं

1

2

1

निजी भूमि (ग्राम झाड़मऊ)

कुल योग:-

(श्यामपुरा तालाब निर्माण)

ग्राम झाडमऊ तहसील जीरापुर, जिला- राजगढ़ म.प्र.

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा

अंसिचिंत

सिंचित

कुल योग

4

3

5

18.009

22.822

40.831 22.822

18.009

40.831

अनुसूची-2

श्यामपुरा तालाब निर्माण में आने वाली ग्राम झाडमऊ की निजी भूमि का विवरण

प्रभावित कृषक का नाम

क्रं

2

1

1 मदनलाल पिता मांगीलाल दांगी नि. श्यामपुरा 2 नारायण पिता लाला बलाई नि. झाडमऊ 3

मांगीलाल प्रेमचन्द पिता माना बलाई नि. झाडमऊ

4 काशीराम पिता रामा बिरजा नि. झाडमऊ सन्दीपकुमार पिता गोपालसिंह अ.प.दादा 5. रतनलाल पिता रामलाल जाति मीणा नि. झाडमऊ,

6

दिनेशकुमार पिता रमेशचन्द शांतीबाई बेवा रमेशचन्द जाति बिरजा नि. झाडमऊ

7

गुलाबसिंह पिता मनोहरसिंह जाति राजपूत नि. झाडमऊ

8

कमलसिंह पिता मनोहरसिंह जाति राजपूत नि. झाडमऊ

खसरा नं.

प्रभावित भूमि

कुल भूमि का रकबा

सिंचित अंसिचिंत कुल योग 4

3

6

5

7 0.560

0.000 0.460

0.460

3/1/3/1/2

0.000

3/1/4

1.500

0.250

0.250 0.455

0.000 0.155

3/15/4

0.155

0.000

0.117 0.917

0.117

3/25/1/3

0.994

0.000 0.994

3/1/20/1

0.994

0.506

0.506

0.506

0.000

3/1/20/2

0.750

0.000

3/1/22/1

0.750

0.750 1.303

0.000 0.603

0.603 3/22

1.809

1.809 0.000

3/23

1.809 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 अप्रैल 2016

982

खसरा नं.

प्रभावित भूमि प्रभावित कृषक का नाम

क्रं

कुल भूमि का रकबा

सिंचित अंसिचिंत कुल योग

6

7

4

5

3

2

1

0.000

0.450

1.250

0.450

3/1/2023

घीसालाल जगदीश घनश्याम पिता बद्रीलाल 9 शंकरीबाई बेवा बद्रीलाल जाति बिरजा नि. झाडमऊ

0.200

3/1/24

0.000

0.200

1.000

10 कमलाबाई पति नारायण चमार नि. झाडमऊ

0.553

0.000

3/26

0.553

2.023

देवीलाल रतनलाल पिता चम्पा बालचंद देवबाई 11 पिता भेरूलाल सजनबाई बेवा भेरूलाल चमार नि. झाडमऊ

0.000

0.130

3/1/27

0.130

0.500

रामसिंह मनोहरलाल नारायण पिता गणपत 12 रोड़ीबाई पिता गणपत धापूबाई बेवा गणपत जाति चमार नि. झाडमऊ

0.050

0.050

0.000

3/1/28/1

13

0.050

चन्दरलाल गोकुल पिता धूला कालीबाई बेवा बापूलाल जाति चमार नि. झाडमऊ

0.069

0.069

0.000

3/1/28/2

0.450

14

उंकारबगस शिवलाल पिता नाथूलाल जति दांगी नि. बालाहेड़

0.470

0.470

0.000

3/29/1

1.700

15

गोकुलप्रसाद पिता जगन्नाथ जाति ब्रहाम्ण नि. बालाहेडा

0.125

0.125

3/31

0.000

1.416

16 बापूलाल पिता किशनलाल जाति दांगी नि. बालाहेडा

0.138 0.138

3/40/1

0.000

0.288

17

मांगीबाई पति भगवानसिंह जाति भील नि. झाडमऊ

0.109

0.109

3/40/2

0.000

0.289

18

विष्णूप्रसाद पिता पन्नालाल जाति भील नि. झाडमऊ

0.076

0.076

3/40/3

0.000

0.576

19

घनश्याम पिता रतनलाल जाति भील नि. झाडमऊ

0.077

0.077

0.577

0.000

3/40/4

20 सजनबाई पति गोपाल जाति भील नि. झाडमऊ

0.750

0.750

0.750

0.000

3/43/9

21 रमेश पिता धन्ना जाति मेहतर नि. झाडमऊ

1.000

4.000

3/1/29

22 रोडू पिता जगन्नाथ जाति भील नि. झाडमऊ

0.120

0.120

0.000

0.620

3/43/20

23 रामूबाई पति हरलाल जाति चमार नि. झाडमऊ

0.620

0.620

0.620

0.000

3/43/22

24 नारायण पिता मेहताब चमार नि. झाडमऊ

0.443

0.443

0.000

0.443

3/43/28

25 बापू पिता धूला कालीबाई बेवा बापू चमार नि. झाडमऊ

0.750

0.500 26

3/43/38

प्रेम पिता किशन जाति बिरजा नि.ग्राम भूमी स्वामी 983

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 8 अप्रैल 2016

भाग 1 ]

प्रभावित कृषक का नाम

क्रं

2

1

कन्हैयालाल गोपाल सत्यनारायण पिता नन्दराम 27 लीलाबाई बैवा नन्दराम कौशल्याबाई पिता नन्दराम जाति सुनार नि. झाडमऊ

28

घीसालाल जगदीश घनश्याम पिता बद्रीलाल कस्तुरीबाई बैवा बद्रीलाल जाति बिरजा नि. झाडमऊ

29

दिलीपकुमार पिता मूलचन्द कमलाबाई बेवा मूलचन्द जाति बिरजा नि. झाडमऊ

मोहनलाल पिता मेहतबा दांगी नि. बालाहेडा 30

31 भागीरथ पिता मोहनलाल दांगी नि. बालाहेडा कंवरलाल पिता रामबगस दांगी नि. श्यामपुरा 32

33

राधेश्याम कुशालसिंह पिता रंगलाल दांगी नि श्यामपुरा

ॐ रामचरण शिवनारायण पिता रुगनाथ दांगी श्यामपुरा

किशनलाल पिता अमरता दांगी नि. श्यामपुरा 3.5

श्रीनाथ कन्हैयालाल रोड़ीबाई घीसीबाई 36 सम्पतबाई ममताबाई पिता हजारीलाल दांगी नि. श्यामपुरा

37 शिवनारायण पिता रूघनाथ दांगी नि.श्यामपुरा 38 रामचरण पिता शिवलाल दांगी नि श्यामपुरा हरिसिंह रामचरण पिता शिवलाल देवनारायण पिता अनारसिंह गीताबाई बेवा अनारसिंह 39 सोनीबाई बैवा शिवलाल उंकारबगस कंवरलाल कैलाश पिता गुलाब ग्यारसीबाई बेवा गुलाब दांगी नि. श्यामपुरा

40

लक्ष्मीनारायण पिता बरदीलाल दांगी नि. श्यामपुरा

41 कंचनबाई पति बंशीलाल दांगी नि. श्यामपुरा 42

रामलाल गोपाल पिता कंवरलाल दांगी नि. श्यामपुरा

43

प्रेमनारायण पिता उंकारबगस चुन्नीलाल पिता बिहारीलाल दांगी नि श्यामपुरा

खसरा नं.

प्रभावित भूमि

कुल भूमि का रकबा

सिंचित अंसिचिंत कुल योग

6

4

5

7 3

0.375

0.375

0.000

0.750

3/43/46

0.250

0.000 0.250

0.250

3/43/51

0.750 0.750 0.750

3/43/52

0.021

0.000

0.021

0.021

3/24/1

0.000

0.400

0.400

0.400

3/24/2

0.000 1.522

1.522

5.271

6/1/1

0.250

0.250

0.000

0.585

6/1/2

3.780

0.000

3.780

4.740

6/10

0.000 1.690 1.690

1.690

7/1

1.690

0.000 1.690

1.690

7/2

0.012

0.000 0.012

0.926

20/1

0.012

0.012 0.617

0.000

20/3

0.000

1.690

1.690

1.690

7/3

0.800 0.980

36/2/1

0.633

0.633 0.000

0.633

36/5

0.000

0.506

0.506

0.506

27/1/1/4

0.000

0.253

0.253

0.253

27/1/2

0.932

0.000

0.932

6/9

1.112

0.231

0.231

0.000

0.332

0.234

0.234 0.344

0.000

12/2

0.233

0.233 0.334 0.000

12/1

0.000 0.440

0.440

0.440 14/2/2

0.231

0.000

0.332

0.231

11/2

0.000

0.175

0.175

0.175

14/1

0.505

0.000

0.505

0.505

33/1

0.500 1.072

13

0.727

0.727 0.727

0.000

14/2/3 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 8 अप्रैल 2016

984

खसरा नं .

प्रभावित भूमि

प्रभावित कृषक का नाम

कुल भूमि का रकबा

अंसिचिंत कुल योग

सिंचित

1

6

7

4

2

3

5

44

0.085

0.000 0.085 0.085

14/2/1

प्रहलादसिंह नरेन्द्रसिंह रामकुंवर होकमकुंवर छायाकुंवर प्रकाशकुंवर पिता किशनसिंह आनन्दकुंवर बेवा किशनसिंह राजपूत नि. झाडमऊ

0.000 0.425

0.425 45

0.725

गोरधन पिता मोतीलाल लक्ष्मीनारायण पिता बरदीलाल दांगी नि. श्यामपुरा

15/2

0.015

0.000 0.015

1.477

17

46 गंगाधर पिता मोतीलाल दांगी नि. श्यामपुरा

0.000 0.070

0.509

0.070 47 कॅवरलाल पिता बापूलाल दांगी नि. श्यामपुरा

18/1

0.070 0.070

0.510 0.000

48 शिवनारायण पिता प्रभूलाल दॉगी नि.श्यामपुरा

18/2

0.010

19

0.534

49 बापूलाल पिता प्रभुलाल दांगी नि. श्यामपुरा

0.000 0.024

0.024

0.500

21/2/1

0.926

50

0.000 0.012 0.012

20/2

शंभू पिता रामरतन अ.प. कर्ता रामरतन दांगी नि. श्यामपुरा

0.036

0.309

0.036 0.000

20/4

51 देवसिंह पिता माधुलाल कुम्हार नि. श्यामपुरा

0.880

0.012 0.000

21/1

0.012

0.000 0.024

0.024

0.603

21/2/2/1

52 बद्रीलाल पिता बापूलाल दांगी नि. श्यामपुरा

0.000 0.024

0.024

1.765

डालूबाई बैवा भंवरलाल श्रीलाल रामनत्रायण 53 पिता भंवरलाल बापूलाल पिता रामलाल दांगी नि. श्यामपुरा

0.018

0.506

0.000 0.018

22/1/2

54 कन्हैयालाल पिता देवसिंह दांगी नि श्यामपुरा

0.442

0.000 0.012

0.012

23/1

0.018

0.254

0.000 0.018

22/1/1

55 मांगीलाल पिता देवसिंह दांगी नि. श्यामपुरा

0.759

0.759 0.000

0.759

27/1/3

56 भगवानसिंह पिता गंगाधर दांगी नि. श्यामपुरा

0.289

0.289

0.289 57

0.000

27/2/2

गोपालसिंह पिता कृष्णचन्दसिंह राजपूत नि. झाडमऊ

0.854

0.459 0.000 0.459

27/2/1/1

58 रणबहादुर सिंह पिता कृष्णचंदसिंह राजपूत नि. झाड़मउ

0.000 0.745 0.745 59

31

0.745

रतनबाई पूरसिंह आ. कृष्णचंदसिंह राजपूत नि. झाड़मउ

32

1.991 0.000

1.991

1.991

60 कंवरलाल पिता किशनलाल दांगी नि. श्यामपुरा

0.724

0.000 0.724

0.724

15/1

61 गोपाल पिता कंवरलाल दांगी नि. श्यामपुरा

0.506 0.000 0.506

0.506

33/2

62 गिरधारी पिता खुभान दांगी नि. श्यामपुरा

63

1.979

1.979

1.979 0.000

34,35

रामचरण शिवनारायण पिता रूघनाथ दांगी नि. श्यामपुरा

64

0.450

0.000 0.450 0.450

39/28/2

रसीदाबाई पति अजीज खॉ जाति पिजारा नि. ग्राम भूमि स्वामी

0.350

0.000 0.350

0.750

39/49/2

65 कन्हैयालाल पिता नाथूलाल चमार नि. झाड़मउ

0.470

0.000 0.300 0.300 66

36/1/1/2

गोपालसिंह पिता कृष्णचंदसिंह राजपूत नि. झाड़मउ

0.375

0.750

0.000 0.375

39/49/4

67 राजूबाई पति प्रभुलाल बागरी नि. झाड़मउ

0.306

0.306

0.000

0.750

39/49/5

68

अमरलाल पिता मांगीलाल जाति चमार नि. झाडमऊ

0.620

0.000 0.180 0.180

39/49/12

69

रामप्रसाद पिता घीसा जाति बागरी नि. झाडमऊ

0.125

0.000 0.125

0.700

39/50/13

70 श्यामूबाई पिता रोडूलाल बागरी नि. झाडमऊ 985

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 अप्रैल 2016

भाग 1 ]

0.032

0.032

0.000

0.032

39/50/1/2

71 रविदास पिता नरसंगदास बैरागी नि. झाडमऊ

0.040

3/18/

0.200

0.000

0.040 72 कालूलाल पिता भेरूलाल जाति चमार नि. झाडमउ

कुल योगः- किता 86 75.815 22.822 18.009 40.831 भूमि के नक्शे (प्लान ) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी , खिलचीपुर / जीरापुर के कार्यालय में किया जा सकता है ।

क्रमांक 2708-भू-अर्जन / 2016 चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने 4 में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने 6 में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है ।

प्रकरण क्रमांक चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया हैं कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में खोखरिया तालाब के डूब एवं नहर निर्माण तहसील जीरापुर जिला राजगढ़ की तालाब योजनान्तर्गत ग्राम किशनपुरा एवं खोखरिया के लिये आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित हैं अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर ओर पारदर्षिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता हैं कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की भूमि की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता हैं ।

अनुसूची-1

ग्राम किशनपुरा एवं खोखरिया तहसील जीरापुर

विवरण

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा

सिंचित

अंसिचिंत

कुल योग 2

1

3

4

5 1

12.597

10.463

23.060- निजी भूमि (ग्राम किशनपुरिया)

5.776

22.699

16.923

निजी भूमि (ग्राम खोखरिया)

27.386

45.759

18.373

कुल योग:-

(खोखरिया तालाब का निर्माण)

ग्राम किशनपुरिया एवं खोखरिया तहसील जीरापुर , जिला- राजगढ़ म.प्र.

अनुसूची-2

खोखरिया तालाब का डूबक्षेत्र एवं नहर निर्माण में आने वाली ग्राम किशनपुरा की निजी भूमि का विवरण

खसरा नं.

प्रभावित कृषक का नाम

प्रभावित भूमि

कुल भूमि का

रकबा

सिंचित अंसिचिंत कुल योग 2

5

6

1

3

4

7

226/1/1

0.270

0.000 0.270

0.970

342

0.688

0.688

0.000 0.688

345/2

0.040 1 इन्दरसिंह , बनेसिंह आ. देवीसिह रतनबाई वि देवीसिंह, धीरपसिंह , जूझारसिंह सिद्धूसिंह तुफानसिह आ. दर्यावसिंह, रोडीबाई वि. दर्यावसिह जाति सो. नि. ग्रा. भू-स्वामी

0.040

0.040

0.000

Total

0.998

0.998

0.000

227/1/1

0.200

0.200

2 धीरपसिंह, जूझारसिंह, सिद्धूसिंह, तुफानसिंह आ.

227/1/4

0.420

0.000 0.420

0.420

345/1

0.365

0.365

0.000 0.365

दर्यावसिंह, रोडीबाई वि. दर्यावसिंह जाति सो. नि. ग्रा. भूस्वामी

0.100

308, 309

0.489

Total -

0.000

1.085

1.085

226/4

0.304

0.294

0.304

0.010

3 इन्दरसिंह आ. देवीसिंह जाति सो. नि. ग्रा.

226/5

0.628

0.618 0.010

0.628 भूस्वामी

227/2

0.372

0.000 0.372

0.372

1304

0.392

1.304

0.912 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 8 अप्रैल 2016

986

343, 344 4 हरीसिंह आ. हीरालाल , केसरबाई वि. हीरालाल जोति सों नि. ग्रा. भूस्वामी

348

350/2

Total: -

331 , 332, 5 पूरा आ. घीसा, बीरमसिंह द. पुत्र भंवरिया, किशन आ. मेहताब, जाति सो. भूस्वामी निवासी ग्राम 333 335, 336, 337 , 338, 339, 340

Total:

349 16 बीरमसिह द.पुत्र भंवरिया , जाति सो. नि.ग्रा. भूस्वामी

Total : -

347/1,

347/2 7 अनारसिंह आ. नाथूसिह जाति सो. नि.ग्रा. भूस्वामी

Total

350/1 8 बनेसिंह आ. भेरू जाति सो. नि. ग्रा. भूस्वामी

351 9 नारायणसिंह आ. भेरू जाति सो.नि.ग्राम भूस्वामी

Total

346/1 10 शिवसिंह आ. रायसिंह जाति सो. नि. ग्रा. भूस्वामी

Total :

354/2/1 11 बीरमसिंह आ. कालू जाति सो. नि. ग्रा. भूस्वामी

Total:-

354/2/2 12 बालूसिंह आ. शिवसिंह जाति सो. नि. ग्रा. भूस्वामी

[भाग 1

1.538

0.013

1.538

1.525

0.491

0.491

0.000

0.991

0.350

0.350

0.000

0.709

2.379

0.854

1.525

3.238

0.361

0.361

0.000

0.361

1.992

0.000

1.992

1.992

2.353 1.9920.361

0.955

0.010

0.945

0.955

0.955

0.010

0.945

0.955

0.856

0.000

0.856

2.056

0.000 0.856 0.856

2.056

0.547

0.547

0.000

0.547

0.388

0.388

0.000

0.388

0.935

0.935

0.000

0.935

1.946

1.946

0.000

1.946

1.946

1.946

0.000

1.946

1.494

0.010

1.484

1.494

1.494

0.010

1.484

1.494

0.506

0.506

0.000

0.506

0.506

0.506

0.000

0.506

Total:

313/3 13 मांगीलाल, प्रभूलाल आ. शंकर , केसरबाई वि. * शंकर जाति चमार नि. ग्रा. भूस्वामी

Total:-

314 14 प्रभूलाल आ. शंकर जाति चमार नि. ग्रा. भूस्वामी

Total:

316/1 15 देवीलाल आ. रामलाल , पूरीबाई वि. रामलाल जाति सो. नि. ग्रा. भूस्वामी

Total:-

0.407

0.407

0.000

0.607

0.407

0.407

0.000

0.607

0.474

0.010

0.464

0.474

0.474

0.010

0.464

0.474

1.728

0.010

1.718

1.728

0.010

1.728 1.728

1.718 987

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 अप्रैल 2016

भाग 1 ]

312

16

313/2

घीसालाल आ. मोहनलाल जाति सो. नि. ग्रा. भूस्वामी

316/2

317

319

Total : -

189/1

17 दर्यावसिंह आ. कनीराम जाति सो. नि. ग्रा. भूस्वामी

Total:

226/2

18 बनेसिंह आ. देवीसिंह जा.सौ. नि.ग्राम भूस्वामी

226/3

227/1/3

योग-

190/1

19 बनेसिंह आ. किशन जाति सो . नि. ग्रा . भूस्वामी

Total:-

190/2

20 रतनसिंह आ. किशनलाल जाति सो. नि. ग्रा. भूस्वामी

Total:-

Total- 0.963

0.963 0.000 0.963

0.000

0.251

0.251

0.251

0.627 0.617

0.627

0.010

0.231

0.000 0.115

0.115

1.100 1.100

0.000 1.100

3.172

0.617 2.439

3.056 1.011

0.000

0.500

0.500

1.011 0.000 0.500 0.500

0.664 0.664

0.664- 0.000

0.332

0.332 0.000

0.332 0.228

0.128 0.128 0.000

1224

1.124 0.000

1.124 0.860

0.000

0.400 0.400

0.000

0.400 0.400

860

0.860

0.560

0.000

0.560

0.560 0.860

0.000

0.560

10.463

27.895

12.597

23.060 कुल योगः- 12.597 10.463 23.060 भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, खिलचीपुर / जीरापुर के कार्यालय में किया जा सकता है ।

अनुसूची-2

खोखरिया तालाब का डूबक्षेत्र एवं नहर निर्माण में आने वाली ग्राम खोखरिया की निजी भूमि का विवरण क्रं

खसरा नं.

प्रभावित कृषक का नाम

1

2

3

309/1

309/3

1 पूरा आ. घीसा जाति सो . नि. ग्रा. किशनपुरा भू-स्वामी

310

313/3

317.318

Total:-

311/1

2

316/3

परथीसिह आ. मदनसिह जाति सो. नि. ग्रा. भू-स्वामी

343/2

Total:

311/2

3 भंवरीबाई पति केशर जाति सो. नि. ग्रा. भूस्वामी

311/3

312

Total :-

प्रभावित भूमि

कुल भूमि का रकबा

सिंचित अंसिचिंत कुल योग 4

6

7

5

0.798

0.600 0.600 0.000

0.300 0.597

0.300 0.000

0.900 1.182

0.340 0.330 0.010

0.340

1.619 1.619

0.000 1.619

3.759 4.536

1.230 2.529

0.374 0.374

0.364 0.010

0.359 0.359

0.000 0.359

0.089 0.000

0.089

0.089

0.458

0.822 0.822

0.364

0.052

0.000

0.052

0.052 0.243

0.000

0.243

0.243 1.226

1.216 0.010

1.226 1.521

0.305

1.216

1.521 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 8 अप्रैल 2016

988

311/4

313/1 , 313/2 4. प्रेमसिह आ. मदनसिंह जाति सों नि. ग्रा. भूस्वामी

316/1

339

Total

311/5 5 किशनसिंह आ. मदनसिंह जाति. सो. निवासी

316/2 ग्राम भूस्वामी

311/6

316/4 6 श्रीलाल आ. मदनसिंह जाति सो. नि.ग्रा. भूस्वामी

otal

314 7 बापूलाल, गेन्द्रालाल , हरीसिंह, गीताराम आ.

315 पूरा जाति सो. नि.ग्रा. भूस्वामी

319

320 8 कालूसिह आ. रामलाल जाति सो. नि. ग्रा.

322/1 भूस्वामी

324/1

325/1

Total

321 9 भूलीबाई पति शिवसिंह जाति सो. नि. ग्रा.

337/1 भूस्वामी

337/2

Total

322/2 10 नाथूसिह आ. शिवसिंह जाति सो. नि. ग्रा.

324/2 भूस्वामी

325/2

326/1 , 327

11 मांगीलाल , कालू आ. रोडा जाति गुसाई नि. ग्रा.

335 भूस्वामी

336

326/2 12 रमेश, भैरु आ. शिव निहाल , बेवा शिव जाति

329 गुसाई नि. ग्रा. भूस्वामी

330

331

347/1

346

348/1, 348/2 ,

349/3

352/1 13 पूरसिंह आ. भवंरलाल जाति सो. नि. ग्रा.

भूस्वामी

Total

356/23 14. हनुमंत आ. नन्दा जाति कुम्हार नि. ग्रा. भूस्वामी

Total भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण खिलचीपुर/ जीरापुर के कार्यालय में किया जा सकता है ।

0.020

0.374

0.354

0.374

0.547

0.507 0.040

0.547

0.360

0.360

0.000

0.360

0.150

0.000 0.150

1.657

0.570

1.431

0.861

2.938

0.374

0.374

0.000

0.374

0.350

0.000 0.350

0.350

0.724

0.724

0.0001

0.724

0.375

0.375

0.000

0.375

0.359

0.359

0.000

0.359

0.734

0.734

0.000

0.734

0.061

0.061

0.000

0.061

1.437

1.437

0.000

1.437

0.559

0.010

0.549

0.559

0.549 1.508

2.057

2.057

0.765

0.765

0.000

0.765

0.078

0.078

0.000

0.078

0.132

0.010

0.122

0.132

0.869

0.869

0.000

0.869

0.122 1.722

1.844

1.844

0.769

0.769

0.000

0.769

0.712

0.012

0.700

0.712

0.223

0.213 0.010

0.223

1.704

0.791

17040.913

0.052

0.052

0.000

0.052

0.087

0.000

0.087

0.087

0.114

0.000 0.114

0.114

0.253

0.166

0.087

0.253

0.547

0.547

0.000

0.547

0.900

0.983

0.930

0.000 0.930

0.930

2.377

0.000 2.377

2.460

0.060

0.060

0.255

0.255

0.000

0.255

0.454

0.434 0.020

0.454

0.849

0.849

0.000 0.849

0.150

0.000 0.150

0.486

0.175

0.175

0.000

0.348

0.130

0.000 0.130

0.291

6392.073

1:

2.7430.434

0.400

0.000 0.400

0.587

0.400

0.400

0.000

0.587

3.000

3.000

4.553

0.000

3.000

3.000

$0.000

16.923 22.699

5.776

अधिकारी

अधिकारी , (राजस्व) एवं भू-अर्जन

अनुविभागीय

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, तरूण कुमार पिथोड़े, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

989

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 अप्रैल 2016

भाग 1 ]

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

छिन्दवाड़ा, दिनांक 4 अप्रैल 2016

रा. प्र. क्र. - 01- अ- 82-2015-2016- भू-अर्जन-2016. - मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग , मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल का आदेश क्रमांक एफ-12-2-2014- सात- शा. 2 ए, भोपाल, दिनांक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी " आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति " (Consent Land Purchase Policy ) के तहत चरईकला दरबई मार्ग में पेंच नदी पर उच्चस्तरीय पुल निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि क्रय किये जाने हेतु मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग के पक्ष में क्रय किया जाना प्रस्तावित है. उक्त अनुसूची में दर्शाये गये कृषकों की निजी भूमि से सम्बन्धित कृषकों को प्रारूप " क " में सूचना दी जाकर उनसे प्रारूप " ख " में सहमति ले ली गई है.

इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन में चरईकला दरबई मार्ग में पेंच नदी पर उच्चस्तरीय पुल निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन-

योजना जिसके

खसरा

क्रय किये

क्रय की जाने

नगर/ग्राम

जिला तहसील

नम्बर जाने वाला

वाली प्रस्तावित

लिये भूमि क्रय

प्रस्तावित

की जाना

भूमि के भूमि

प्रस्तावित है

रकबा

स्वामी का नाम

(हेक्टेयर में)

एवं पता

(5)

(7)

(4)

(6)

(3)

(1) (2)

75/1

चरईकला दरबई मार्ग में

0.0360

ग्राम-चरईकला

परासिया

छिन्दवाड़ा

पेंच नदी पर उच्चस्तरीय

1. दादूराम मकरचंद पुत्रगण भंगी गौली निवासी ग्राम-

ब. न.- 155,

पुल निर्माण हेतु निजी

चरईकला भूमि स्वामी.

प. ह. नं. -01 ,

भूमि के सार्वजनिक रा. नि. मं.-

प्रयोजन के लिये.

परासिया.

0.140

2. पार्वती वि. देवचंद 72/1 पवन पुत्र देवचंद दुलारी संतरा लक्ष्मी पुत्रियां देवचंद गौली निवासी- ग्राम चरईकला भूमि स्वामी.

0.140

3. प्रकाश पिता हुकुम, राजेश, 72/2 संजय पुत्रगण रामजी प्रेमवती बेवा रामजी गौली निवासी- ग्राम चरईकला भूमिस्वामी.

0.356

73/1

भागवती वि. रामदास

4. मथुरा पुत्र रामदास ,

गौली निवासी-ग्राम

चरईकला भूमि स्वामी.

0.024

73/2

5. मथुरा पुत्र रामदास, गौली निवासी ग्राम-

चरईकला भूमि स्वामी.

0.056

14/1

6. जलसिया वि. अनेक,

0.016

भुवनलाल, भागलाल , पुत्रगण 15/1

0.024

अनेक गौली निवासी-ग्राम 59/1

चरईकला भूमि स्वामी.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 अप्रैल 2016

990

(6)

(7)

(5)

(4)

(3)

(1)

(2)

0.008

59/2

7. फुत्तो पुत्री अनेक गौली निवासी- ग्राम चरईकला भूमिस्वामी.

0.0.16

60/2

61/2

0.100

8. नानकराम, नन्हू टोकू रूपचन्द पुत्रगण बालकराम , मुलिया वि. बालकराम गौली निवासी-ग्राम चरईकला भूमि स्वामी.

67

0.064

9. जगदीश , खुन्नु पुत्रगण परसराम गौली निवासी- ग्राम चरईकला भूमिस्वामी.

0.016

66

10. लालमन, कृष्णा पुत्रगण भादू, बल्देव, रज्जू मोहना पुत्रगण कल्लू, ललमत वि. कल्लूगौली निवासी ग्राम चरईकला भूमिस्वामी.

0.048

74

11. कल्लू पुत्र परसन गौली निवासी- ग्राम चरईकला भूमिस्वामी.

71

0.016

12. सिकलचन्द पुत्र कुन्जी गौली निवासी-ग्राम चरईकला भूमि स्वामी.

01.384

कुल योग .

(2) उपरोक्त अनुसूची में दर्शाई गई भूमि के संबंध में किसी जनसामान्य को भूमि अथवा भूमि के स्वत्व एवं प्रस्तावित भूमि के भू- भाग पर स्थित सम्पत्तियों के संबंध में कोई आक्षेप/ आपत्ति है तो वह जारी दिनांक के 15 दिवस के भीतर लिखित रूप में स्वयं अथवा अभिभाषक के माध्यम से न्यायालय कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है.

रा. प्र. क्र. - 08 - अ- 82-2014-2015- भू-अर्जन-2016. -मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग , मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल का आदेश क्रमांक एफ-12-2-2014- सात- शा . 2 ए, भोपाल , दिनांक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी " आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति" (Consent Land Purchase Policy ) के तहत सोनापिपरी - उमरेठ -मोआरी- अम्बाडा ( एम.डी.आर. ) मार्ग के उन्नयन एवं बायपास मार्ग के निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि क्रय किये जाने हेतु मध्यप्रदेश शासन, ( एम.पी.आर.डी.सी. ) लोक निर्माण विभाग छिन्दवाड़ा के पक्ष में क्रय किया जाना प्रस्तावित है. उक्त अनुसूची में दर्शाये गये कृषकों की निजी भूमि से सम्बन्धित कृषकों को प्रारूप " क " में सूचना दी जाकर उनसे प्रारूप " ख " में सहमति ले ली गई है.

991

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 अप्रैल 2016

भाग 1 ]

इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन में सोनापिपरी- उमरेठ- मोआरी -अम्बाडा ( एम.डी.आर. ) मार्ग के उन्नयन एवं बायपास मार्ग के निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन-

योजना जिसके

खसरा क्रय किये

क्रय की जाने

जिला तहसील

नगर/ग्राम

नम्बर जाने वाला प्रस्तावित रकबा

लिये भूमि क्रय की जाना प्रस्तावित है

(हेक्टेयर में )

वाली प्रस्तावित

भूमि के भूमि

स्वामी का नाम

एवं पता

(7)

(6)

(5)

(4)

(2)

(3)

(1)

113/1

0.012

उमरेठ ग्राम-रिधोरामाल 1.

छिन्दवाड़ा

सोनापिपरी - उमरेठ-मोआरी- अम्बाडा ( एम.डी.आर. ) मार्ग के उन्नयन एवं

रमेश पिता रोन्या चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.

ब. न.- 508, प. ह. नं. - 21/16,

114/1

बायपास मार्ग के निर्माण हेतु

0.012

रा. नि. मं.-

118/2

उमरेठ.

0.003

2. महेश पिता जगन्नाथ जाति तेली निवासी ग्राम भूमिस्वामी.

निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये.

132/1

0.060

3. पतिराम पिता मोहकम तेली पता नि. ग्राम भूमिस्वामी.

0.060

116/1

4. रमेश , गनेश हरीचन्द नरेश पुत्रगण रोन्या सुमित्रा वि. रोन्या जाति चमार पता नि. ग्राम भूमि स्वामी.

0.005

116/2

5. कैलाश केवलप्रसाद केशवप्रसाद, शनिलाल धनिराम पुत्रगण भोजे फुलिया वि. भोजे जाति पवार भूमि स्वामी.

0.008

117

6. शनिलाल पिता भोजे जाति तेली पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.

0.020

118/1

7. सुरेश , शंकर सिरपाल पिता रघुनाथ चम्पा, अनूप रोहित पिता सुरेश, नीलू पुत्री सूरेश तेली पता निवासी ग्राम

भूमिस्वामी.

0.012

118/3

8.

पंखीबाई वि . लखनलाल

114/2

0.050

0.004

386/2

संतोष संतराम तेजीलाल पिता लखनलाल अनुसुईया मीता मंगलवती पुत्रियां लखनलाल जाति तेली पता नि. ग्राम भूमि स्वामी.

[ भाग 1 992

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 8 अप्रैल 2016

(7)

(4)

(6)

(5)

(1)

(2)

(3)

0.005

132/2

9. जानकी पिता सुदामा जाति पवार पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.

133

0.005

10. केशवराव पिता मनाजी जाति पवार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.

381/1

0.025

11. अध्यक्ष प्रा. शा. वि.

0.020

386/3

समिति पता निवासी- रिधारा माल भूमि स्वामी.

383

0.020

12. काशी दुर्गा पुत्रगण उदेराम देवका मुन्ना पुत्रियां उदेराम नरबद वि. रामप्रसाद कृष्णा फग्गू लक्खों दिमाकचंद सुमरचंद पूनाराम पुत्रगण रामप्रसाद शांता पुत्रियां रामप्रसाद ग्यारसी वि. बिसनू सुरेश नरेश पुत्रगण बिसनू सर्किला राजकुमारी पुत्रियां बिसनू अनिल, जित्तु पिता रमेश , अनिता अंजनी पुत्रियां रमेश जाति नाई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.

0.020

384

13. विसरोबाई वि. रामकिशन जाति अहीर पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.

0.020

385

14. तारावती तरला पुत्रियां फगना जाति तेली पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.

0.060

115/2

15. फलिया वि. भोजे तेली पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.

0.020

387

16. प्रा. शा. भवन व माध्य. शाला भवन रिधारो पता नि. ग्राम भूमिस्वामी.

390

0.080

17. गुन्टू पिता गनेशा द्रोपति पुत्री गनेशा ज्ञाना वि. गनेशा बाबूलाल पिता सुक्कन पतिराम पिता मोहकम मु. चिनिया वि. भागचंद, शिशुपाल जगपाल पुत्र भागचंद जाति तेली निवासी ग्राम भूमिस्वामी.

993

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 अप्रैल 2016

भाग 1 ]

(7)

(5)

(6)

(4)

(3)

(2)

(1)

0.012

391/4

18. फग्गू पिता रामप्रसाद जाति नाई निवासी ग्राम भूमिस्वामी.

593/2

0.030

19. ज्ञानचंद पुत्र नागो जाति पवार पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.

0.012

594/1

20. महेश पिता सिकल जाति पवार पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.

0.012

594/2

21. ईठाबाई पति सिकल महेश अशोक पुत्रगण सिकल शशिबाई पिता सिकल जाति पवार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.

595

0.040

22. गुरूप्रसाद पिता गना मीराबाई वि. नामदेव बबलू सुमेर विनोद पिता नामदेव शुशीबाई पिता नामदेव शीला विधवा सुदामा सतीश प्रदीप पिता सुदामा नीतू पुत्री सुदामा रूक्खो-ताफी पुत्रिया गना जाति पवार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.

0.012

596/1

23. रामराव पिता शंकर जाति पवार पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.

596/7

0.016

24. लालाजी पिता चिन्तु पवार नि. ग्राम भूमिस्वामी.

0.016

596/3

25. रामभरोस पिता गुन्दु पवार नि. ग्राम भूमि स्वामी.

596/5

0.024

26. रघुनन्दन गिरधारी पुत्र लक्ष्मण जाति पवार पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.

0.040

601

27. चैतु पिता दादू पवार जाति पवार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.

606/3

0.040

28. गयाप्रसाद पिता बाबूलाल जाति पवार पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 अप्रैल 2016

994

(5)

(7)

(4)

(6)

(3)

(2)

(1)

0.020

606/2

29. महादेव पिता सहसू जाति पवार पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.

0.020

628/2

30. जानकी बाई पति जागो कचरा पति सिरपत नान्ही पति चेतू जाति पवार पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.

0.020

628/3

31. अनिल कुमार पिता जयराम जाति पवार पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.

0.040

652/1

32. जयराम पिता भैयालाल जाति पवार पता नि. ग्राम भूमिस्वामी.

0.050

651/1

33. जयराम पिता भैयालाल

0.050

632/1

मु. लंका वि. भैयालाल

0.050

628/1

नानकराम पिता सीताराम ,

0.060

628/4

शिवप्रसाद, मुनीम, पिता गोवरधन, भीम, बलदेव, सहदेव, पिता बालकराम , परमीला, सरला, पिता बालकराम मु. रुखतणी वि. बालकराम, भूमिस्वामी.

0.028

628/6

34. उमेश पिता भीमराव,

0.020

628/7

योगेश पिता भीमराव जाति पवार पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.

629/1

0.030

35. रामजी पिता गोखा

629/3

0.030

जाति पवार पता नि.

629/4

0.030

ग्राम भूमिस्वमी.

0.030

629/5

631/7

0.040

629/8

0.040

0.060

649/8

36. रामदास कन्हैया पिता गोण्डूकोतिका सुमीन रेखा पुत्रिया गोंण्डू कुसमा वि.गोंण्डू जाति पवार पता नि. ग्राम भूमि स्वामी.

652/2

0.060

37. भीम पुत्र बलका जाति पवार पता नि. ग्राम भूमि स्वामी.

995

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 8 अप्रैल 2016

भाग 1 ]

(7)

(5)

(6)

(4)

(3)

(2)

(1)

0.320

654/1

38. राजू पिता जयदुनंदन जाति पवार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू- स्वामी.

0.040

596/4

39. गुरूप्रसाद पिता सहसराम जाति पवार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.

0.020

636/9

40. सिकल पिता दीना जी पवार निवासी ग्राम भूमिस्वामी.

0.008

113/5

41. सेवाराम पिता गोवरधन पवार निवासी ग्राम भूमि स्वामी.

0.008

113/6

42. ओमप्रकाश पिता गोवरधन पवार , निवासी ग्राम भूमि स्वामी.

0.008

391/1

43. कृष्णा पिता रामप्रसाद जाति नाई, निवासी ग्राम भूमिस्वामी.

0.008

391/3

44. राजू, राजेश अशोक पिता लक्खीरेखा पिता लक्खी राजकुमारी विधवा लक्खी, जाति नाई, निवासी ग्राम भूमि स्वामी.

0.008

391/2

45. दिमाकचंद पिता रामप्रसाद जाति नाई , निवासी ग्राम भूमि स्वामी.

0.012

391/5

46. पुनाराम पिता रामप्रसाद जाति नाई निवासी ग्राम भूमिस्वामी.

0.012

114/3

0.003

118/4

47. रमेश पिता जगन्नाथ जाति तेली, निवासी ग्राम भूमिस्वामी.

0.014

114/4

0.004

386/1

48. करणलाल पिता जगन्नाथ जाति तेली, निवासी ग्राम भूमिस्वामी.

0.012

114/5

0.003

118/5

49. चरणलाल पिता जगन्नाथ जाति तेली निवासी ग्राम भूमिस्वामी.

कच्चा

324

50. केवजी पिता हरि पवार

आबादी मकान-1

324

कच्चा

51. परस पिता उदेराम पवार

मकान-1

आबादी [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 अप्रैल 2016

996

(6)

(7)

(4)

(5)

(2)

(3)

(1)

कच्चा मकान-1

52. गिरीश पिता चन्दूलाल मालवी.

324 आबादी

कच्चा

53. चिन्ता पिता उदेराम पवार

324 आबादी मकान-1

भकरया पिता बंधू पवार

54.

कच्चा मकान -1

324 आबादी

कच्चा

55. रामकृष्ण पिता लक्ष्मण पवार

मकान -1

324 आबादी

कच्चा

56. मनोज पिता छोलाल पवार

324 आबादी मकान-1

कच्चा

324 आबादी मकान-1

पवार . 57. धनश्याम पिता हरिचंद

कच्चा

58. उमाशंकर पिता सुन्दर पवार

324 आबादी मकान-1

कच्चा

324 आबादी मकान-1

59. कन्हैया पिता भैयालाल पवार .

कच्चा

सुभाष पिता भैयालाल पवार

60.

324 आबादी मकान -1

कच्चा

मकान -1

61. दिमांकचंद पिता भैयालाल पवार.

324 आबादी

कच्चा

62. केवल पिता जियन पवार

मकान-1

324 आबादी

कच्चा

63. नरेश पिता जियन पवार

मकान-1

324 आबादी

बाउण्ड्रीवाल

64. दीनदयाल पिता शिवप्रसाद पवार.

324 आबादी

कच्चा

मकान-1

65. गनपत पिता भलल्याजी पवार.

324 आबादी

कच्चा

324 आबादी मकान-1

66. मान्ना पति गुरूप्रसाद पवार.

कच्चा

67. रितेश पिता किशोरी पवार

मकान-1

324 आबादी

कच्चा

68. राजेन्द्र पिता रेवा नाई

324 आबादी

मकान -1

कच्चा

324 आबादी मकान-1

69. चुन्नीलाल पिता गोवरधन पवार .

कच्चा

70. उमेश पिता गोवरधन पवार

मकान-1

324 आबादी

कच्चा

71. रोहिताश पिता शंकर पवार

324 आबादी

मकान -1 997

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 अप्रैल 2016

भाग 1 ]

(7)

(6)

(5)

(4)

(1)

(2)

(3)

कच्चा

मकान -1

72. जैनाबाई पति छोटेलाल पवार .

324 आबादी

कच्चा

73. कैलाश पिता घुन्टू पवार

मकान-1

324 आबादी

74. रामता पिता उदेराम पवार

कच्चा मकान-1

324 आबादी

कच्चा

मकान-1

324 आबादी

75. गुलाबचंद पिता दावजी पवार.

कच्चा

76. गोकल पिता सावजी पवार

मकान-1

324 आबादी

324

कच्चा

77. बिधा पति जयसिंग मेहरा

मकान -1

आबादी

कच्चा

मकान -1

324 आबादी

78. फुलवती पिता ओमप्रकाश साहू.

कच्चा

मकान -1

79. चुन्नीलाल पिता नानकराम पवार.

324 आबादी

पक्का

80. नरेश पिता रतन मेहरा

मकान -1

324 आबादी

कच्चा

81. विनोद पिता पूनाराम साहू

मकान-1

324 आबादी

कच्चा

82.

मकान-1

465/1 आबादी

शालकराम पिता घूडन लोहार .

कच्चा

324 आबादी

मकान-1

83. शिवदयाल पिता रतन मेहरा.

कच्चा

84.

चैतलाल पिता जुगन पवार

मकान -1

324 आबादी

कच्चा

85. श्रीराम पिता वेतू पवार

मकान-1

324 आबादी

86. परस पिता रतन पवार

कच्चा मकान-1

324 आबादी

कच्चा

87. फत्तू पिता बग्गू पवार

324 आबादी

मकान-1 कच्चा

88. नरेश पिता छुन्नू पवार

मकान -1

324 आबादी

89. संजू पिता चुन्नीलाल पवार

कच्चा मकान-1

324 आबादी

01.933

कुल योग ..

( 2 ) उपरोक्त अनुसूची में दर्शाई गई भूमि के संबंध में किसी जनसामान्य को भूमि अथवा भूमि के स्वत्व एवं प्रस्तावित भूमि के भू- भाग पर स्थित सम्पत्तियों के संबंध में कोई आक्षेप/ आपत्ति है तो वह जारी दिनांक के 15 दिवस के भीतर लिखित रूप में स्वयं अथवा अभिभाषक के माध्यम से न्यायालय कलेक्टर छिन्दवाड़ा के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, महेशचन्द्र चौधरी, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 अप्रैल 2016

998

विभाग प्रमुखों के आदेश

आदेश

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग

भोपाल, दिनांक 22 मार्च 2016 " निर्वाचन भवन" 58 , अरेरा हिल्स, भोपाल (म. प्र. ) -462011

आदेश

भोपाल, दिनांक 22 मार्च 2016

क्र. एफ. 02-02-2016- एक-621 .-मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा श्री एन. के. लच्छवानी , अनुभाग अधिकारी को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक लेखाधिकारी के पद पर वेतनबैंड ग्रेड पे रुपये 15,600- 39,100+ 5,400 में पदोन्नत किया जाता है.

2. आयोग में लेखाधिकारी का पद एकांकी पद है. अतः मध्यप्रदेश शासन , सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी- 3-7-2002-3- एक, दिनांक 6 जुलाई 2002 के अनुसार इस पद पर आरक्षण एवं आरक्षण रोस्टर लागू नहीं होगा.

क्र. एफ. 02-04-2015- एक-619.- मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के निम्नलिखित सहायक ग्रेड- एक/कनिष्ठ लेखाधिकारी को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक अनुभाग अधिकारी के पद पर वेतनमान ग्रेड पे रुपये 9,300-34,800+4,200 में पदोन्नत किया जाता है:-

1. श्री सतीश व्यास, कनिष्ठ लेखाधिकारी

2. श्रीमती ज्योति मालवीय, सहायक ग्रेड -एक

3. आयोग की सेवा में निगम/मंडल के संविलयित कर्मचारियों की सेवा शर्तें शासन के विचाराधीन हैं तथा माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष वरिष्ठता आदि से संबंधित याचिका भी विचाराधीन है. अतः उपर्युक्त पदोन्नति राज्य शासन तथा माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के अध्यधीन रहेगी.

2. मध्यप्रदेश लोक सेवा ( पदोन्नति ) नियम, 2002 के नियम-7 ( 15 ) के अनुसार फीडर कैडर में अनुसूचित जनजाति का कर्मचारी उपलब्ध नहीं होने के कारण अनुभाग अधिकारी का एक पद अग्रसीत ( Carry Forward ) किया गया है.

4. मध्यप्रदेश लोक सेवा ( पदोन्नति ) नियम, 2002 के अधीन निर्धारित रोस्टर के अनुसार पदोन्नति की प्रविष्टियां रोस्टर पंजी में कर दी गई हैं.

3. आयोग की सेवा में निगम/ मंडल के संविलियत कर्मचारियों की सेवा शर्ते शासन के विचाराधीन है तथा माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष वरिष्ठता आदि से संबंधित याचिका भी विचाराधीन हैं. अतः उपर्युक्त पदोन्नति राज्य शासन तथा माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के अध्यधीन रहेगी .

5. प्रमाणित किया जाता है कि मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनु. जाति, अनु. जनजातियों और पिछड़े वर्ग के लिये आरक्षण ) अधिनियम, 1994 ( क्रमांक 21 सन् 1994) तथा मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति ) नियम, 2002 के उपबंधों का और उक्त अधिनियम तथा नियमों के उपबंधों के प्रकाश में राज्य सरकार द्वारा जारी किये अनुदेशों का अनुपालन किया गया है.

4. मध्यप्रदेश लोक सेवा ( पदोन्नति) नियम, 2002 के अधीन सुविधा, सुनिश्चित करने हेतु निर्धारित रोस्टर के अनुसार पदोन्नति की प्रविष्टियां , रोस्टर पंजी में कर दी गई हैं.

हस्ता./- (सुनीता त्रिपाठी) सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल.

आदेश

भोपाल, दिनांक 22 मार्च 2016 5. प्रमाणित किया जाता है कि मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनु. जाति, अनु. जनजातियों और पिछड़े वर्ग के लिये आरक्षण ) अधिनियम, 1994 ( क्रमांक 21 सन् 1994 ) तथा मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति ) नियम, 2002 के उपबंधों का और उक्त अधिनियम तथा नियमों के उपबंधों के प्रकाश में राज्य सरकार द्वारा जारी किये अनुदेशों का अनुपालन किया गया है तथा मुझे उक्त अधिनियम की धारा-6 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों का पूर्ण संज्ञान है

हस्ता./- (सुनीता त्रिपाठी )

सचिव,

क्र. एफ. 02-02-2015- एक- 623.- मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा श्री प्रदीप शुक्ला, लेखाधिकारी को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक अवर सचिव (विधि) के पद पर वेतनबैंड ग्रेड पे रुपये 15,600- 39,100+ 6600 में पदोन्नत किया जाता है:-

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल.

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 8 अप्रैल 2016

भाग 1 ]

2. आयोग में अवर सचिव ( विधि ) का पद एकांकी पद है. अतः मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी- 3-7-2002-3 - एक, दिनांक 6 जुलाई 2002 के अनुसार इस पद पर आरक्षण एवं आरक्षण रोस्टर लागू नहीं होगा.

3. आयोग की सेवा में निगम/मंडल के संविलियत कर्मचारियों की सेवा शर्तें शासन के विचाराधीन हैं तथा माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष वरिष्ठता आदि से संबंधित याचिका भी विचाराधीन है. अतः उपर्युक्त पदोन्नति राज्य शासन तथा माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के अध्यधीन रहेगी.

4. मध्यप्रदेश लोक सेवा ( पदोन्नति ) नियम, 2002 के अधीन निर्धारित रोस्टर के अनुसार पदोन्नति की प्रविष्टियां रोस्टर पंजी में कर दी गई हैं .

5. प्रमाणित किया जाता है कि मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनु. जाति, अनु. जनजातियों और पिछड़े वर्ग के लिये आरक्षण ) अधिनियम, 1994 ( क्रमांक 21 सन् 1994 ) तथा मध्यप्रदेश लोक सेवा ( पदोन्नति ) नियम, 2002 के उपबंधों का और उक्त अधिनियम तथा नियमों के उपबंधों के प्रकाश में राज्य सरकार द्वारा जारी किये अनुदेशों का अनुपालन किया गया है.

हस्ता./- (सुनीता त्रिपाठी) सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल.

आदेश

भोपाल , दिनांक 30 मार्च 2016

क्र. एफ. 87-39-15-11 .- 181.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

999 राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण और प्रस्तुति ) आदेश , 1997 " " मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) " , दिनांक 5 जून 1997 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

माह दिसम्बर , 2014 में सम्पन्न हुए नगर परिषद्, पिछोर, जिला शिवपुरी के आम निर्वाचन में श्री नरेश कुमार पाराशर (दाउ ढाबा ) , अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थे. इस नगरपालिका के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 7 दिसम्बर 2014 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 6 जनवरी 2015 तक, श्री नरेश कुमार पाराशर ( दाउ ढाबा ) को निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी , जिला शिवपुरी के पास दाखिल करना था , किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , शिवपुरी के पत्र दिनांक 12 जनवरी 2015 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार श्री नरेश कुमार पाराशर (दाउ ढाबा ) द्वारा विहित समयावधि एवं विहित रीति से निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर श्री नरेश कुमार पाराशर ( दाउ ढाबा ) को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 9 फरवरी 2015 को जारी किया गया. कारण बताओ नोटिस में श्री नरेश कुमार पाराशर (दाउ ढाबा ) से जवाब ( लिखित अभ्यावेदन ) कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है , उनके विरुद्ध एकपक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.

अभ्यर्थी श्री नरेश कुमार पाराशर ( दाउ ढाबा ) को कारण बताओ नोटिस दिनांक 08 मार्च 2015 को तामील कराया गया. अतः उनको दिनांक 23 मार्च 2015 तक अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , जिला शिवपुरी से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 17 नवम्बर 2015 में प्रतिवेदित किया है कि- अभ्यर्थी श्री नरेश कुमार पाराशर ( दाउ ढाबा ) द्वारा नोटिस में उल्लेखित अवधि में अपना निर्वाचन व्यय लेखा अथवा विलम्ब से प्रस्तुति के संबंध में कोई अभ्यावेदन/जवाब निर्वाचन कार्यालय शिवपुरी में प्रस्तुत नहीं किया गया है.

आयोग द्वारा विचारोपरान्त अभ्यर्थी श्री नरेश कुमार पाराशर (दाउ ढाबा ) को दिनांक 15 मार्च 2016 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में बुलाया गया. उप जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा तहसीलदार जिला शिवपुरी के माध्यम से सूचना- पत्र दिनांक 19 फरवरी 2016 की तामीली अभ्यर्थी श्री नरेश कुमार पाराशर 1000

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 अप्रैल 2016

( दाउ ढाबा ) द्वारा लेने से इन्कार किये जाने पर, पांच गवाहों के समक्ष पंचनामा बनाया जाकर, सूचना - पत्र तामील कराया गया. अभ्यर्थी श्री नरेश कुमार पाराशर ( दाउ ढाबा ) उक्त दिवस को आयोग कार्यालय में उपस्थित भी नहीं हुए एवं सूचना- पत्र उन्होंने लेने से इंकार किया गया. अतः उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है श्री नरेश कुमार पाराशर ( दाउ ढाबा ) द्वारा विहित समयावधि में विहित रीति से निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया. अतः आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में विहित रीति से प्रस्तुत नहीं करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है .

अतः , मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32- ग के उपबन्धों के अन्तर्गत श्री नरेश कुमार पाराशर ( दाउ ढाबा ) को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर परिषद परिषद् पिछोर जिला शिवपुरी का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिए इस आदेश के तारीख से 05 ( पांच वर्ष ) की कालावधि के लिए निरर्हित ( अयोग्य ) घोषित किया जाता है .

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,

हस्ता./- (सुनीता त्रिपाठी ) सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

आदेश

भोपाल, दिनांक 30 मार्च 2016

क्र. एफ. 67-43-12-तीन- 183.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश , 1997 " " मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) ", दिनांक 6 जून 1997 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

माह जुलाई , 2012 में सम्पन्न हुए नगर परिषद्, धामनोद जिला धार के आम निर्वाचन में सुश्री प्रभा कटारे , अध्यक्ष पद की अभ्यर्थी थीं. इस नगर परिषद के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 10 जुलाई 2012 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32- ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 9 अगस्त 2012 तक, सुश्री प्रभा कटारे को निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी, धार के पास दाखिल करना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , धार के पत्र दिनांक 25 अगस्त 2012 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार वर्णित तथ्यों की सत्यता/विश्वसनीयता के संबंध में उप जिला निर्वाचन अधिकारी से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 16 मार्च 2016 में प्रतिवेदित किया गया है कि उक्त अभ्यर्थी के द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा एवं शपथ - पत्र इस कार्यालय में प्रस्तुत ही नहीं किया गया है . इस लिये अभ्यावेदन में वर्णित तथ्यों की सत्यता एवं विश्वसनीयता की जांच किये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता है . " उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि सुश्री प्रभा कटारे, द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया. अतः आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.

अतः , मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ग के उपबन्धों के अन्तर्गत सुश्री प्रभा कटारे, को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर परिषद् धामनोद जिला धार का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिए इस आदेश की तारीख से 05 ( पांच ) वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित ( अयोग्य ) घोषित किया जाता है .

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,

हस्ता./- (सुनीता त्रिपाठी) सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

आदेश

भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2016

क्र. एफ. 87-35-15 - ग्या. 190.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा . मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 अप्रैल 2016

भाग 1 ]

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश , 1997 " " मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) ", दिनांक 5 जून 1997 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

4 माह नवम्बर , 2014 में सम्पन्न हुए नगर परिषद्, करैरा जिला शिवपुरी के आम निर्वाचन में श्री आनंद मुदगल अध्यक्ष पद की अभ्यर्थी थे. इस नगरपालिका के निर्वाचन का परिणाम दिनांक दिसम्बर 2014 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 03 जनवरी 2015 तक, श्री आनंद मुदगल को निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी , जिला शिवपुरी के पास दाखिल करना था , किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, शिवपुरी के पत्र दिनांक 12 जनवरी 2015 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार श्री आनंद मुदगल द्वारा विहित समयावधि एवं विहित रीति से निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर श्री आनंद मुदगल को कारण बताओ सूचना - पत्र दिनांक 09 फरवरी 2015 को जारी किया गया. कारण बताओ नोटिस में श्री आनंद मुदगल से जवाब ( लिखित अभ्यावेदन) कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है , उनके विरुद्ध एकपक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.

अभ्यर्थी श्री आनंद मुदगल को कारण बताओ नोटिस दिनांक 25 फरवरी 2015 को तामील कराया गया. अतः उनको दिनांक 12 मार्च 2015 तक अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिला शिवपुरी से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 17 नवम्बर 2015 में प्रतिवेदित किया है कि- अभ्यर्थी श्री आनंद मुदगल द्वारा नोटिस में उल्लेखित अवधि में अपना निर्वाचन व्यय लेखा अथवा विलम्ब से प्रस्तुति के संबंध में कोई अभ्यावेदन/जवाब निर्वाचन कार्यालय शिवपुरी में प्रस्तुत नहीं किया गया है.

आयोग द्वारा विचारोपरान्त अभ्यर्थी श्री आनंद मुदगल को दिनांक 15 मार्च 2016 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में बुलाया गया. उक्त सूचना- पत्र दिनांक 19 फरवरी 2016 की तामीली अभ्यर्थी श्री आनंद मुदगल को विहित समयावधि में दिनांक 03 मार्च 2016 को कराई गई. लेकिन अभ्यर्थी श्री आनंद मुदगल उक्त दिवस को आयोग कार्यालय में उपस्थित नहीं हुए. अतः उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है श्री आनंद मुदगल द्वारा विहित समयावधि में विहित रीति से निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया

1001 गया. अतः आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में विहित रीति से प्रस्तुत नहीं करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.

अतः , मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 --ग के उपबन्धों के अन्तर्गत श्री आनंद मुदगल को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर परिषद् करैरा जिला शिवपुरी का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिए इस आदेश की तारीख से 05 ( पांच वर्ष ) की कालावधि के लिए निरर्हित ( अयोग्य ) घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार, हस्ता./- (सुनीता त्रिपाठी ) सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

आदेश भोपाल , दिनांक 31 मार्च 2016

क्र. एफ. 87-35-15 - ग्या. 191.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा . मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 1997 " " मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) ", दिनांक 5 जून 1997 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

माह नवम्बर, 2014 में सम्पन्न हुए नगर परिषद्, करैरा जिला शिवपुरी के आम निर्वाचन में श्री वीरसिंह गुर्जर अध्यक्ष पद की अभ्यर्थी थे. इस नगर पालिका के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 4 दिसम्बर 2014 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 03 जनवरी 2015 तक, श्री वीरसिंह गुर्जर को निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी , जिला शिवपुरी के पास दाखिल करना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , शिवपुरी के पत्र दिनांक 12 जनवरी 2015 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार श्री वीरसिंह गुर्जर द्वारा विहित समयावधि एवं विहित रीति से निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 अप्रैल 2016

1002

आदेश

भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2016 विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर श्री वीरसिंह गुर्जर को कारण बताओ सूचना- पत्र दिनांक 09 फरवरी 2015 को जारी किया गया. कारण बताओ नोटिस में श्री वीरसिंह गुर्जर से जवाब ( लिखित अभ्यावेदन ) कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है , उनके विरुद्ध एकपक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा .

क्र. एफ. 87-35-15 - ग्या. 192.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो , पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

अभ्यर्थी श्री वीरसिंह गुर्जर को कारण बताओ नोटिस उप जिला निर्वाचन अधिकारी से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 18 जून 2015 द्वारा को तामील कराया गया. अतः अभ्यर्थी को दिनांक 03 जुलाई 2015 तक अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिला शिवपुरी से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 17 नवम्बर 2015 में प्रतिवेदित किया है कि- अभ्यर्थी श्री वीरसिंह गुर्जर द्वारा नोटिस में उल्लेखित अवधि में अपना निर्वाचन व्यय लेखा अथवा विलम्ब से प्रस्तुति के संबंध में कोई अभ्यावेदन/जवाब निर्वाचन कार्यालय शिवपुरी में प्रस्तुत नहीं किया गया है.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश , 1997 " " मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) " , दिनांक 5 जून 1997 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

आयोग द्वारा विचारोपरान्त अभ्यर्थी श्री वीरसिंह गुर्जर को दिनांक 15 मार्च 2016 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में बुलाया गया. उक्त सूचना- पत्र दिनांक 19 फरवरी 2016 की तामीली अभ्यर्थी श्री वीरसिंह गुर्जर को विहित समयावधि में कराई गई. लेकिन अभ्यर्थी श्री वीरसिंह गुर्जर उक्त दिवस को आयोग कार्यालय में उपस्थित नहीं हुए . अतः उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है श्री वीरसिंह गुर्जर द्वारा विहित समयावधि में विहित रीति से निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया. अतः आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में विहित रीति से प्रस्तुत नहीं करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.

माह नवम्बर , 2014 में सम्पन्न हुए नगर परिषद्, करैरा जिला शिवपुरी के आम निर्वाचन में श्री महेन्द्र पाण्डेय अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थे. इस नगरपालिका के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 4 दिसम्बर 2014 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32- ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 03 जनवरी 2015 तक, श्री महेन्द्र पाण्डेय को निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला शिवपुरी के पास दाखिल करना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , शिवपुरी के पत्र दिनांक 12 जनवरी 2015 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार श्री महेन्द्र पाण्डेय द्वारा विहित समयावधि एवं विहित रीति से निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.

अतः, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ग के उपबन्धों के अन्तर्गत श्री वीरसिंह गुर्जर को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर परिषद् करैरा , जिला शिवपुरी का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिए इस आदेश की तारीख से 05 ( पांच वर्ष ) की कालावधि के लिए निरर्हित ( अयोग्य ) घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार, हस्ता./-

(सुनीता त्रिपाठी)

सचिव,

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर श्री महेन्द्र पाण्डेय को कारण बताओ सूचना- पत्र दिनांक 09 फरवरी 2015 को जारी किया गया. कारण बताओ नोटिस में श्री महेन्द्र पाण्डेय से जवाब ( लिखित अभ्यावेदन ) कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल.

अभ्यर्थी श्री महेन्द्र पाण्डेय को कारण बताओ नोटिस दिनांक 25 फरवरी 2015 को तामील कराया गया. अतः उनको दिनांक 1003

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 अप्रैल 2016

भाग 1 ]

के पास दाखिल करेगा.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश , 1997 " " मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण ) " , दिनांक 5 जून 1997 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

12 मार्च 2015 तक अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिला शिवपुरी से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 17 नवम्बर 2015 में प्रतिवेदित किया है कि- अभ्यर्थी श्री महेन्द्र पाण्डेय द्वारा नोटिस में उल्लेखित अवधि में अपना निर्वाचन व्यय लेखा अथवा विलम्ब से प्रस्तुति के संबंध में कोई अभ्यावेदन/ जवाब निर्वाचन कार्यालय शिवपुरी में प्रस्तुत नहीं किया गया है.

आयोग द्वारा विचारोपरान्त अभ्यर्थी श्री महेन्द्र पाण्डेय को दिनांक 15 मार्च 2016 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में बुलाया गया. उक्त सूचना- पत्र दिनांक 19 फरवरी 2016 की तामीली अभ्यर्थी श्री महेन्द्र पाण्डेय को विहित समयावधि में दिनांक 03 मार्च 2016 को कराई गई. लेकिन अभ्यर्थी श्री महेन्द्र पाण्डेय उक्त दिवस को आयोग कार्यालय में उपस्थित नहीं हुए. अतः उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है श्री महेन्द्र पाण्डेय द्वारा विहित समयावधि में विहित रीति से निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया. अतः आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में विहित रीति से प्रस्तुत नहीं करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.

माह नवम्बर, 2014 में सम्पन्न हुए नगर परिषद्, करैरा जिला शिवपुरी के आम निर्वाचन में श्री राजेन्द्र व्याघ्र अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थे. इस नगर पालिका के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 4 दिसम्बर 2014 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 03 जनवरी 2015 तक, श्री राजेन्द्र व्याघ्र को निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला शिवपुरी के पास दाखिल करना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , शिवपुरी के पत्र दिनांक 12 जनवरी 2015 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार श्री राजेन्द्र व्याघ्र द्वारा विहित समयावधि एवं विहित रीति से निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.

अतः, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32- ग के उपबन्धों के अन्तर्गत श्री महेन्द्र पाण्डेय को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर परिषद् करैरा, जिला शिवपुरी का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिए इस आदेश की तारीख से 05 ( पांच वर्ष ) की कालावधि के लिए निरर्हित ( अयोग्य ) घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,

हस्ता./-

(सुनीता त्रिपाठी )

सचिव,

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर श्री राजेन्द्र व्याघ्र को कारण बताओ सूचना- पत्र दिनांक 09 फरवरी 2015 को जारी किया गया. कारण बताओ नोटिस में श्री राजेन्द्र व्याघ्र से जवाब ( लिखित अभ्यावेदन ) कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

आदेश

भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2016

अभ्यर्थी श्री राजेन्द्र व्याघ्घ्र को कारण बताओ नोटिस दिनांक 25 फरवरी 2015 को तामील कराया गया. अतः उनको दिनांक 12 मार्च 2015 तक अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिला शिवपुरी से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 17 नवम्बर 2015 में प्रतिवेदित किया है कि- अभ्यर्थी श्री राजेन्द्र व्याघ्र द्वारा नोटिस में उल्लेखित अवधि में अपना निर्वाचन व्यय लेखा अथवा विलम्ब से प्रस्तुति के संबंध में कोई अभ्यावेदन/जवाब निर्वाचन कार्यालय शिवपुरी में प्रस्तुत नहीं किया गया है.

क्र. एफ. 87-35-15-11 .- 193.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी

आयोग द्वारा विचारोपरान्त अभ्यर्थी श्री राजेन्द्र व्याघ्र को दिनांक 15 मार्च 2016 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में बुलाया गया. उक्त सूचना- पत्र दिनांक 19 फरवरी 2016 की तामीली अभ्यर्थी श्री राजेन्द्र व्याघ्र को विहित समयावधि में कराई गई. लेकिन अभ्यर्थी श्री राजेन्द्र व्याघ्घ्र उक्त दिवस को आयोग कार्यालय में उपस्थित नहीं हुए. अतः उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है श्री राजेन्द्र व्याघ्घ्र द्वारा विहित समयावधि में विहित रीति से निर्वाचन व्यय लेखा [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 अप्रैल 2016

1004

के पत्र दिनांक 12 जनवरी 2015 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार श्री राजकुमार सोनी द्वारा विहित समयावधि एवं विहित रीति से निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.

प्रस्तुत नहीं किया गया. अतः आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में विहित रीति से प्रस्तुत नहीं करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.

अतः , मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ग के उपबन्धों के अन्तर्गत श्री राजेन्द्र व्याघ्र को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर परिषद् करैरा, जिला शिवपुरी का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिए इस आदेश की तारीख से 05 ( पांच ) वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित ( अयोग्य ) घोषित किया जाता है .

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार, हस्ता./-

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर श्री राजकुमार सोनी को कारण बताओ सूचना- पत्र दिनांक 02 मार्च 2015 को जारी किया गया. कारण बताओ नोटिस में श्री राजकुमार सोनी से जवाब ( लिखित अभ्यावेदन) कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.

(सुनीता त्रिपाठी )

सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

आदेश भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2016

अभ्यर्थी श्री राजकुमार सोनी को कारण बताओ नोटिस दिनांक 28 मई 2015 को तामील कराया गया. अतः उनको दिनांक 12 जून 2015 तक अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिला शिवपुरी से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 17 नवम्बर 2015 में प्रतिवेदित किया है कि- अभ्यर्थी श्री राजकुमार सोनी द्वारा नोटिस में उल्लेखित अवधि में अपना निर्वाचन व्यय लेखा अथवा विलम्ब से प्रस्तुति के संबंध में कोई अभ्यावेदन/जवाब निर्वाचन कार्यालय शिवपुरी में प्रस्तुत नहीं किया गया है.

क्र. एफ. 87-41-15-11 .- 194.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने , नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा . मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

आयोग द्वारा विचारोपरान्त अभ्यर्थी श्री राजकुमार सोनी को दिनांक 15 मार्च 2016 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में बुलाया गया. उक्त सूचना- पत्र दिनांक 19 फरवरी 2016 की तामीली अभ्यर्थी श्री राजकुमार सोनी को विहित समयावधि में दिनांक 09 मार्च 2016 को कराई गई. लेकिन अभ्यर्थी श्री राजकुमार सोनी उक्त दिवस को आयोग कार्यालय में उपस्थित नहीं हुए. अतः उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है श्री राजकुमार सोनी द्वारा विहित समयावधि में विहित रीति से निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया. अतः आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में विहित रीति से प्रस्तुत नहीं करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश , 1997 " " मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) ", दिनांक 5 जून 1997 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

अतः, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - ग के उपबन्धों के अन्तर्गत श्री राजकुमार सोनी को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगरपालिका परिषद शिवपुरी, जिला शिवपुरी का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिए इस आदेश की तारीख से 05 (पांच वर्ष ) की कालावधि के लिए निरर्हित ( अयोग्य ) घोषित किया जाता है .

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार, हस्ता./- (सुनीता त्रिपाठी ) सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

माह दिसम्बर, 2014 में सम्पन्न हुए नगरपालिका परिषद शिवपुरी, जिला शिवपुरी के आम निर्वाचन में श्री राजकुमार सोनी अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थे. इस नगर पालिका के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 7 दिसम्बर 2014 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32- ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 06 जनवरी 2015 तक, श्री राजकुमार सोनी को निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी , जिला शिवपुरी के पास दाखिल करना था , किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , शिवपुरी 1005

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 अप्रैल 2016

भाग 1 ]

आदेश भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2016

त्रिपाठी " को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सूचना- पत्र दिनांक 8 फरवरी, 16 कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , सतना के माध्यम से भेजकर समस्त कागजात एवं प्रमाणों सहित आयोग कार्यालय में व्यक्तिगत सुनवाई हेतु दिनांक 15 मार्च 2016 को आहूत किया गया. सूचना-पत्र की तामीली अभ्यर्थी को दिनांक 11 मार्च 2016 को हो चुकी थी, पर न ही अभ्यर्थी श्रीमती अनीता देवी " ईश्वर चन्द्र त्रिपाठी " व्यक्तिगत सुनवाई में उपस्थित हुई और न हीं इस संबंध में कोई अभ्यावेदन ही आयोग को प्राप्त हुआ.

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि- अभ्यर्थी को पर्याप्त अवसर दिए जाने के बाद भी उनके द्वारा अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा आयोग के जारी आदेश के अनुरूप विहित रीति में प्रस्तुत नहीं किया गया. अतः आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा विहित समय एवं रीति में प्रस्तुत करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.

क्र. एफ. 87-98-15-11 .- 196.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1956 की धारा 14 - क के अनुसार महापौर के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिए प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1956 की धारा 14 - ख के अनुसार महापौर पद का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

अतः , मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1956 की धारा 14- ग के उपबन्धों के अन्तर्गत श्रीमती अनीता देवी " ईश्वर चन्द्र त्रिपाठी " को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगरपालिक निगम, सतना जिला सतना ( म. प्र. ) का पार्षद या महापौर होने के लिए इस आदेश के जारी होने की तारीख से 05 ( पांच ) वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित ( अयोग्य ) घोषित किया जाता है .

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश , 2014 " " मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) ", दिनांक 10 जुलाई 2014 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा .

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार, हस्ता./- (सुनीता त्रिपाठी) सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल.

आदेश भोपाल , दिनांक 31 मार्च 2016 माह दिसम्बर , 2014 में सम्पन्न हुए नगरपालिक निगम, सतना, जिला-सतना के आम निर्वाचन में श्रीमती अनीता देवी " ईश्वर चन्द्र त्रिपाठी " महापौर पद के अभ्यर्थी थीं. नगरपालिक निगम, सतना, जिला- सतना के आम निर्वाचन का परिणाम दिनांक 4 दिसम्बर 2014 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1956 की धारा 14 -ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 03 जनवरी 2015 तक, अभ्यर्थी श्रीमती अनीता देवी " ईश्वर चन्द्र त्रिपाठी " को निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी, सतना के पास दाखिल करना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , सतना के आयोग को प्रेषित ज्ञापन दिनांक 14 जनवरी 2015 के संलग्न प्राप्त परिशिष्ट-36 में प्राप्त जानकारी अनुसार अभ्यर्थी श्रीमती अनीता देवी " ईश्वर चन्द्र त्रिपाठी " द्वारा नियत समयावधि के भीतर निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत ही नहीं किया गया. कारण बताओ नोटिस की तामीली अभ्यर्थी को दिनांक 10 फरवरी 2015 को हो चुकी थी.

क्र. एफ. 87-98-15-11 .- 197 .- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1956 की धारा 14 - क के अनुसार महापौर के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिए प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1956 की धारा 14- ख के अनुसार महापौर पद का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

आयोग द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस अभ्यर्थी को तामील हो जाने के उपरांत कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , सतना से आयोग के ज्ञापन दिनांक 6 नवम्बर 2015 द्वारा जानकारी चाही गई कि यदि अभ्यर्थी द्वारा इसके उपरांत कोई अभ्यावेदन/विलंब से व्यय लेखे जिला स्तर पर प्रस्तुत किये गये हों तो उनके बावत् स्पष्ट अभिमत आयोग को भेजा जाए.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश , 2014 " " मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) ", दिनांक 10 जुलाई 2014 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , सतना के आयोग को प्रेषित ज्ञापन दिनांक 2 जनवरी 2016 में इस बात का उल्लेख किया गया कि अभ्यर्थी, श्रीमती अनीता देवी " ईश्वर चन्द्र त्रिपाठी " द्वारा अपना अभ्यावेदन जिला निर्वाचन कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है .

माह दिसम्बर , 2014 में सम्पन्न हुये नगरपालिक निगम, सतना, जिला-सतना के आम निर्वाचन में श्रीमती प्रतिमा सिंह महापौर पद कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, सतना से उक्ताशय की जानकारी प्राप्त होने पर अभ्यर्थी श्रीमती अनीता देवी " ईश्वर चन्द्र 1006

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 8 अप्रैल 2016

के अभ्यर्थी थीं. नगरपालिक निगम , सतना, जिला सतना के आम निर्वाचन का परिणाम दिनांक 4 दिसम्बर 2014 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1956 की धारा 14 - ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 03 जनवरी 2015 तक, अभ्यर्थी श्रीमती प्रतिमा सिंह को निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी, सतना के पास दाखिल करना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , सतना के आयोग को प्रेषित ज्ञापन दिनांक 14 जनवरी 2015 के संलग्न प्राप्त परिशिष्ट-36 में प्राप्त जानकारी अनुसार अभ्यर्थी श्रीमती प्रतिमा सिंह द्वारा नियत समयावधि के भीतर निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत ही नहीं किया गया.

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी से अभ्यर्थी श्रीमती प्रतिमा सिंह के संदर्भ में उक्ताशय की जानकारी आयोग को प्राप्त होने के उपरान्त आयोग द्वारा अभ्यर्थी को कारण बताओ नोटिस दिनांक 9 फरवरी 2015 कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, सतना के माध्यम से प्रेषित किया गया कारण बताओ नोटिस की तामीली अभ्यर्थी को दिनांक 11 फरवरी 2015 को हो चुकी थी.

आयोग द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस अभ्यर्थी को तामील हो जाने के उपरान्त कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, सतना से आयोग के ज्ञापन दिनांक 6 नवम्बर 2015 द्वारा जानकारी चाही गई कि यदि अभ्यर्थी द्वारा इसके उपरान्त कोई अभ्यावेदन/विलंब से व्यय लेखे जिला स्तर पर प्रस्तुत किये गये हों तो उनके बावत् स्पष्ट अभिमत आयोग को भेजा जाए.

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , सतना के आयोग को प्रेषित ज्ञापन दिनांक 2 जनवरी 2016 में इस बात का उल्लेख किया गया कि अभ्यर्थी, श्रीमती प्रतिमा सिंह द्वारा अपना अभ्यावेदन जिला निर्वाचन कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है.

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , सतना से उक्ताशय की जानकारी प्राप्त होने पर अध्यर्थी श्रीमती प्रतिमा सिंह को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सूचना- पत्र दिनांक 8 फरवरी , 2016 कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , सतना के माध्यम से भेजकर समस्त कागजात एवं प्रमाणों सहित आयोग कार्यालय में व्यक्तिगत सुनवाई हेतु दिनांक 15 मार्च 2016 को आहूत किया गया. सूचना- पत्र की तामीली अभ्यर्थी को दिनांक 11 मार्च 2016 को हो चुकी थी, पर न ही अभ्यर्थी श्रीमती प्रतिमा सिंह व्यक्गित सुनवाई में उपस्थित हुई और नहीं इस संबंध में कोई अभ्यावेदन ही आयोग को प्राप्त हुआ.

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि- अभ्यर्थी को पर्याप्त अवसर दिए जाने के बाद भी उनके द्वारा अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा आयोग के जारी आदेश के अनुरूप विहित रीति में प्रस्तुत नहीं किया गया. अतः आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा विहित समय एवं रीति में प्रस्तुत करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है .

अतः , मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1956 की धारा 14 - ग के उपबन्धों के अन्तर्गत श्रीमती प्रतिमा सिंह को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगरपालिक निगम, सतना जिला सतना (म. प्र. ) का पार्षद या महापौर होने के लिए इस आदेश के जारी होने की तारीख से 05 ( पांच ) वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,

हस्ता./- (सुनीता त्रिपाठी )

सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

कार्यालय , कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी , जिला- धार मध्यप्रदेश

धार , दिनांक 17 मार्च 2016

क्र. 03-2016. - बंधक श्रम तथा प्रथा ( समाप्ति ) अधिनियम 1976 की धारा 13 ( 2 ) एवं 13 ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये उक्त अधिनियम के अंतर्गत जिला धार हेतु मैं श्रीमन् शुक्ला, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी , जिला धार (म. प्र. ) बंधक श्रमिक जिला स्तरीय सतर्कता समिति धार/उपखण्ड स्तरीय सतर्कता समितियां धार, बदनावर, सरदारपुर, कुक्षी तथा मनावर का निम्नानुसार पुर्नगठन करता हूं. पुनर्गठित समिति का कार्यकाल 2 वर्ष का रहेगा:-

जिला स्तरीय सतर्कता समिति

धारा

क्र.

पद (4)

सदस्य का नाम

(3)

(1)

(2)

जिला दंडाधिकारी धार.

1 धारा 13 ( 2 ) क

2 धारा 13 ( 2) ख

अध्यक्ष

जिले के अनुसूचित जाति/जनजाति के सदस्य

1. श्रीमती सरजूबाई सोलंकी, गंधवानी जिला धार.

सदस्य

सदस्य

2. श्री महेश मालवीय, ग्राम व पो. बिल्लौदा तह. व जिला धार.

सदस्य

3. श्री निरंजन डाबर, ग्राम लोणी पो. जाटपुर तह. मनावर जिला धार.

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 अप्रैल 2016 भाग 1 ]

(3) (2)

(1)

जिले के सामाजिक कार्यकर्ता 3 धारा 13 ( 2) ग

1007 (4)

सदस्य

1. श्री विवेकनारायण पिता श्री शेषनारायण, निवासी एल.आय.जी. कॉलोनी धार.

सदस्य

2. श्री पंकज पिता मनोहरलाल जैन , निवासी, 74 महावीर मार्ग , बनियावाडी, धार.

राज्य शासन द्वारा नामांकित 4 धारा 13 ( 2 ) घ

1 . पुलिस अधीक्षक, धार.

2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, धार.

3. सहायक आयुक्त, आदिम जाति कल्याण विभाग, धार.

4. श्रम पदाधिकारी , जिला श्रम कार्यालय , धार.

वित्तीय संस्था के सदस्य 5 धारा 13 ( 2 ) ड़

1. प्रबंधक, लीड बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, धार.

अनुभाग स्तरीय सतर्कता समिति, धार

सदस्य का नाम धारा

क्र.

(3) (2)

(1)

1 धारा 13 ( 3 ) क अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) अनुभाग धार.

2 धारा 13 ( 3 ) ख जिले के अनुसूचित जाति/जनजाति के सदस्य

1. श्री लक्ष्मणसिंह , निवासी तिरला तह. व जिला धार.

2. श्री बालाराम निनामा, निवासी धार जिला धार.

3. श्री गेन्दालाल बामनका, दीनदयालपुरम, धार.

जिले के सामाजिक कार्यकर्ता 3 धारा 13 ( 3 ) ग

1. श्री राजकुमार जाट, निवासी घाटाबिल्लौद, धार.

2. श्री श्याम नायक , निवासी ब्रम्हाकुण्डी, धार.

3. श्रीमती फूलवती सूर्यवंशी , निवासी ग्राम. बगदून इण्डोरामा चौराहा तह. व

जिला धार.

राज्य शासन द्वारा नामांकित 4 धारा 13 ( 3 ) घ

1. नगर पुलिस अधीक्षक, धार.

2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जनपद पंचायत, धार, तिरला, नालछा.

3. विकास खंड शिक्षा अधिकारी , धार, तिरला, नालछा.

4. परियोजना अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग, धार.

वित्तीय संस्था के सदस्य 5 धारा 13 ( 3 ) ड़

1. प्रबंधक, ( बैंक ऑफ इंडिया ) शाखा धार जि. धार.

अनुभाग स्तरीय सतर्कता समिति, बदनावर

सदस्य का नाम धारा

क्र.

(3) (2)

(1)

अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) अनुभाग बदनावर 1 धारा 13 ( 3 ) क

जिले के अनुसूचित जाति/जनजाति के सदस्य 2 धारा 13 ( 3 ) ख

1. श्री भंवरलाल भेराजी मंडलोई, नि. ग्रा. छौखुर्द पो. कानवन जि. धार.

2. श्री सुखराम पिता पुनाजी निवासी देवदापाड़ा ( खरडिया ) पो . भैंसोला तह. बदनावर जि. धार.

3. श्रीमती रेखाबाई पति राधेश्याम निवासी नवापाड़ा ( छायन ) तह. बदनावर जिला धार.

सदस्य

सदस्य

सदस्य

सदस्य

सदस्य

पद

(4)

अध्यक्ष

सदस्य

सदस्य

सदस्य

सदस्य

सदस्य

सदस्य

सदस्य

सदस्य

सदस्य

सदस्य

सदस्य

पद

(4)

अध्यक्ष

सदस्य

सदस्य

सदस्य [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 8 अप्रैल 2016

1008

(3) (2)

(1)

जिले के सामाजिक कार्यकर्ता 3 धारा 13 ( 3 ) ग

1. श्री राजेन्द्र सराफ पिता समरथमल सराफ नि. जवाहर मार्ग , बदनावर तह. बदनावर जिला धार.

2. श्री मोहनसिंह नारायणसिंह चौहान, निवासी 10 , मुखर्जी मार्ग बदनावर जिला धार.

राज्य शासन द्वारा नामांकित 4 धारा 13 ( 3 ) घ

1. अनुविभागीय अधिकारी ( पुलिस ) बदनावर जिला धार.

2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जनपद पंचायत, बदनावर, जिला धार.

3. विकासखंड शिक्षा अधिकारी , बदनावर, जिला धार.

4. परियोजना अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग , बदनावर.

वित्तीय संस्था के सदस्य 5 धारा 13 ( 3 ) ड़

1. प्रबंधक, ( बैंक ऑफ इंडिया ) शाखा बदनावर जि. धार.

(4)

सदस्य

सदस्य

सदस्य

सदस्य

सदस्य

सदस्य

सदस्य

अनुभाग स्तरीय सतर्कता समिति, सरदारपुर

सदस्य का नाम धारा

क्र.

(3) (2)

(1)

अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) अनुभाग सरदारपुर.

1 धारा 13 ( 3 ) क

2 धारा 13 ( 3 ) ख

पद

(4)

अध्यक्ष

जिले के अनुसूचित जाति/जनजाति के सदस्य

1. श्री बंशीलाल पिता मानसिंह अमझेरा .

2. श्री सुखराम पिता अमरसिंह नि. टांडाखेडा, मेहगांव.

जिले के सामाजिक कार्यकर्ता 3 धारा 13 ( 3 ) ग

1. श्री दिग्विजयसिंह राठौड़, सरदारपुर.

2. श्री त्रिलोक पाल नि. बिछिया , सरदारपुर.

3. श्री मुस्लिम शेख नि. लाबरिया.

4. श्री गोपाल गर्ग , सरदारपुर.

5. श्री अखिलेश शर्मा सरदारपुर.

राज्य शासन द्वारा नामांकित 4 धारा 13 ( 3 ) घ

1 . अनुविभागीय अधिकारी ( पुलिस ) सरदारपुर.

2. तहसीलदार, सरदारपुर.

3 . मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जनपद पंचायत, सरदारपुर.

4. विकासखंड शिक्षा अधिकारी , सरदारपुर.

5. श्रम निरीक्षक , धार

6. परियोजना अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग , सरदारपुर.

वित्तीय संस्था के सदस्य 5 धारा 13 ( 3 ) ड़

1. प्रबंधक, ( बैंक ऑफ इंडिया ) शाखा राजगढ़ - सरदारपुर जि. धार.

सदस्य

सदस्य

सदस्य

सदस्य

सदस्य

सदस्य

सदस्य

सदस्य

सदस्य

सदस्य

सदस्य

सदस्य

सदस्य

सदस्य

अनुभाग स्तरीय सतर्कता समिति, कुक्षी

सदस्य का नाम धारा

क्र.

(3) (2)

(1)

1 धारा 13 ( 3 ) क

अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) अनुभाग कुक्षी.

पद

(4)

अध्यक्ष

जिले के अनुसूचित जाति/जनजाति के सदस्य

2 धारा 13 (3 ) ख

1. श्री रामसिंह धार्वा, एडव्होकेट कुक्षी , जि. धार.

2. श्री सरदारसिंह चौहान , कुक्षी, जिला धार.

3. श्री मदनसिंह बघेल, कुक्षी जिला धार.

सदस्य

सदस्य

सदस्य 1009

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 अप्रैल 2016

भाग 1 ]

(4)

(3)

(2)

(1)

जिले के सामाजिक कार्यकर्ता

3 धारा 13 ( 3 ) ग

सदस्य 1 . डॉ. श्री निर्मल पाटीदार, निवासी गायत्री कॉलेनी , कुक्षी जि. धार.

सदस्य 2. डॉ. श्री राज बर्फा, नि. लोहारी तह. कुक्षी जि. धार.

राज्य शासन द्वारा नामांकित

4 धारा 13 ( 3 ) घ

सदस्य 1. अनुविभागीय अधिकारी ( पुलिस ) कुक्षी, जिला धार.

सदस्य 2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जनपद पंचायत , कुक्षी बाग , डही एवं निसरपुर

सदस्य 3. विकासखंड शिक्षा अधिकारी , कुक्षी, बाग, डही एवं निसरपुर.

सदस्य 4. परियोजना अधिकारी , महिला एवं बाल विकास विभाग , कुक्षी.

वित्तीय संस्था के सदस्य

5 धारा 13 (3 ) ड़

सदस्य 1. प्रबंधक, ( बैंक ऑफ इंडिया ) शाखा कुक्षी , जिला धार.

अनुभाग स्तरीय सतर्कता समिति, मनावर

पद

सदस्य का नाम

धारा

क्र.

(4)

(3)

(2)

(1)

अध्यक्ष 1 धारा 13 ( 3) क

अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) अनुभाग मनावर, गंधवानी एवं धरमपुरी जिला धार.

जिले के अनुसूचित जाति/जनजाति के सदस्य

2 धारा 13 ( 3 ) ख

सदस्य 1. श्रीमती किरण पति दिलीप गोयल, ग्रा. व पो. अजंदा तह. मनावर.

सदस्य 2. श्री केदारसिंह किशनसिंह जामोद ग्राम रोजाबयड़ा पो. जीराबाद, तह. गंधवानी , जिला धार.

सदस्य 3. श्री महेन्द्रसिंह राजाराम अचाले, ग्राम तारापुर ( लालमाटिया ) पो. तारापुर तह. धरमपुरी , जिला धार.

जिले के सामाजिक कार्यकर्ता

3 धारा 13 ( 3 ) ग

सदस्य 1. श्री राजेश उंकार पटेल , नि. पाटादीर मोहल्ला, मनावर जि. धार.

सदस्य 2. श्री दिनेश जगन्नाथ जौहरी , निवासी पटेल कॉलोनी, मनावर तह. मनावर जिला धार .

राज्य शासन द्वारा नामांकित

4 धारा 13 ( 3) घ

सदस्य 1. अनुविभागीय अधिकारी ( पुलिस ) मनावर, गंधवानी एवं धरमपुरी.

सदस्य 2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, मनावर, गंधवानी एवं धरमपुरी.

सदस्य 3. विकासखंड शिक्षा अधिकारी , मनावर, गंधवानी एवं धरमपुरी.

सदस्य 4. तहसीलदार , मानवर, गंधवानी एवं धरमपुरी.

वित्तीय संस्था के सदस्य

5 धारा 13 ( 3 ) ड़

सदस्य 1. प्रबंधक, ( बैंक ऑफ इंडिया ) शाखा मनावर, गंधवानी एवं धरमपुरी.

श्रीमन् शुक्ला, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 8 अप्रैल 2016

1010

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय , कलेक्टर, जिला सीहोर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सीहोर, दिनांक 23 फरवरी 2016

प्र. क्र. 3 अ- 82-2014-15.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची में घोघरा मध्यम परियोजना तहसील , नसरूल्लागंज, जिला सीहोर की नहरों के लिये आवश्यक वर्णित भूमि विवरण अनुसूची में उल्लेखित है. सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.

अतः , भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 ( क्र. 30 सन् 2013 ) की धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है:-

अनुसूची

तहसील- नसरूल्लागंज

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा ( हेक्टेयर ) ग्रामः-बोरखेड़ाखुर्द विवरण

स. क्र.

असिंचित

कुल

(5)

सिंचित (3)

(4)

(2)

(1)

1

निजी भूमि (1 ) गोपालपुर वितरिका

0.180 योग .. 0.180 0 0 0.180 0.180 ( 1 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) व कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग , सीहोर के कार्यालय में किया जा सकता है.

(2) कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर ( भू- अर्जन ) सीहोर की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/ कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा.

(3 ) अधिसूचना के प्रकाशन के 60 दिन में.

क) अर्जित किये जाने के लिये प्रस्तावित भूमि के क्षेत्रफल एवं उपयुक्तता के प्रति.

(

लोक प्रयोजन के लिये किये गये औचित्य के प्रति.

(ख)

(ग) सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट के निष्कर्ष के प्रति. आक्षेप कर सकेगा.

(4) समुचित सरकार की वेबसाईट WWW.sehore.nic.in पर भीअपलोड किया गया है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सुदाम खाड़े , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सीधी , मध्यप्रदेश एवं पदेन अपरसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सीधी, दिनांक 11 मार्च 2016

क्र. 2039- भू- अर्जन-2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना 1011

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 8 अप्रैल 2016

भाग 1 ]

है. अतः भूमि-अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा , या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. यह परियोजना आमजन व्यापक एवं दूरगामी के हितों से सम्बद्ध है. यह प्रक्रिया/परियोजना शासन एवं आमजन के न्याय हित में होने के कारण सामाजिक समाघात के पूर्व मूल्यांकन/ आंकलन की आवश्यकता नहीं है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:-

भूमि का वर्णन

ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(4)

(3)

(2)

(1)

14.968 गोपद बनास

सीधी

कुर्वाह

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन

का वर्णन

धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

रीवा-सीधी नई रेल लाइन के निर्माण हेतु.

उपमुख्य अभियन्ता ( निर्माण ) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) उपखण्ड अधिकारी गोपद बनास के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 2041 - भू- अर्जन-2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि- अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. यह परियोजना आमजन व्यापक एवं दूरगामी के हितों से सम्बद्ध है . यह प्रक्रिया/परियोजना शासन एवं आमजन के न्याय हित में होने के कारण सामाजिक समाघात के पूर्व मूल्यांकन/ आंकलन की आवश्यकता नहीं है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:-

भूमि का वर्णन

ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(4)

(3)

(2)

(1)

12.248

अमरवाह

सीधी गोपद बनास

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

रीवा- सीधी नई रेल लाइन के निर्माण हेतु.

उपमुख्य अभियन्ता (निर्माण ) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) उपखण्ड अधिकारी गोपद बनास के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सीधी, दिनांक 14 मार्च 2016

क्र. 358 - भू- अर्जन-2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि- अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. यह परियोजना आमजन व्यापक एवं दूरगामी [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 अप्रैल 2016

1012

के हितों से सम्बद्ध है. यह प्रक्रिया/परियोजना शासन एवं आमजन के न्याय हित में होने के कारण सामाजिक समाघात के पूर्व मूल्यांकन/ आंकलन की आवश्यकता नहीं है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:-

भूमि का वर्णन

ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(4)

(3)

(1) (2)

23.258

टीकटकला

सीधी चुरहट

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन

का वर्णन

धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

रीवा-सीधी नई रेल लाइन के निर्माण हेतु.

उपमुख्य अभियन्ता ( निर्माण ) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) उपखण्ड अधिकारी चुरहट- रामपुर नैकिन के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 360 - भू- अर्जन-2016 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. यह परियोजना आमजन व्यापक एवं दूरगामी के हितों से सम्बद्ध है . यह प्रक्रिया/परियोजना शासन एवं आमजन के न्याय हित में होने के कारण सामाजिक समाघात के पूर्व मूल्यांकन / आंकलन की आवश्यकता नहीं है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:-

भूमि का वर्णन

ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(4)

(3)

(2)

(1)

3.622 सीधी

शिवपुरवा

चुरहट

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन

का वर्णन धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

रीवा-सीधी नई रेल लाइन के निर्माण हेतु.

उपमुख्य अभियन्ता ( निर्माण ) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) उपखण्ड अधिकारी चुरहट- रामपुर नैकिन के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 362 - भू- अर्जन - 2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. यह परियोजना आमजन व्यापक एवं दूरगामी के हितों से सम्बद्ध है. यह प्रक्रिया/परियोजना शासन एवं आमजन के न्याय हित में होने के कारण सामाजिक समाघात के पूर्व मूल्यांकन/ आंकलन की आवश्यकता नहीं है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा 1013

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 अप्रैल 2016

भाग 1 ]

12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन भूमि का वर्णन

का वर्णन ग्राम

तहसील

जिला

धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(6)

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

8.727

चिलरीकला

सीधी चुरहट

रीवा- सीधी नई रेल लाइन के निर्माण हेतु.

उपमुख्य अभियन्ता ( निर्माण ) , पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) उपखण्ड अधिकारी , चुरहट - रामपुर-नैकिन के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 364 - भू- अर्जन-2016 . -चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि- अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. यह परियोजना आमजन व्यापक एवं दूरगामी हितों से सम्बद्ध है. यह प्रक्रिया/परियोजना शासन एवं आमजन के न्याय हित में होने के कारण सामाजिक समाघात के पूर्व मूल्यांकन/ आंकलन की आवश्यकता नहीं है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन भूमि का वर्णन

का वर्णन ग्राम

जिला तहसील

धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(6)

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

0.655

सीधी

चिलरीखुर्द

चुरहट

रीवा- सीधी नई रेल लाइन के निर्माण हेतु.

उपमुख्य अभियन्ता (निर्माण ) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) उपखण्ड अधिकारी , चुरहट - रामपुर नैकिन के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 366 - भू-अर्जन- 2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि- अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. यह परियोजना आमजन व्यापक एवं दूरगामी के हितों से सम्बद्ध है. यह प्रक्रिया/परियोजना शासन एवं आमजन के न्याय हित में होने के कारण सामाजिक समाघात के पूर्व मूल्यांकन/ आंकलन की आवश्यकता नहीं है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन भूमि का वर्णन

का वर्णन ग्राम

तहसील

जिला

धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(6)

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

23.240

भितरी

सीधी चुरहट

रीवा- सीधी नई रेल लाइन के निर्माण हेतु.

उपमुख्य अभियन्ता ( निर्माण ) , पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) उपखण्ड अधिकारी , चुरहट - रामपुर- नैकिन के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, विशेष गढ़पाले, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 अप्रैल 2016

1014

कार्यालय , कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

पन्ना, दिनांक 14 मार्च 2016

प्र. क्र. 074- अ- 82 - वर्ष 2015-16.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)

(4)

(3)

(2)

(1)

पन्ना

भिलसांय

देवेन्द्रनगर

एवं शासकीय भूमि रकबा 0.287 है . निजी भूमि रकबा 0.613 कुल रकबा 0.900 है.

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

पश्चिम मध्य रेलवे. है. उपमुख्य अभियंता निर्माण, ललितपुर -सतना, रीवा- सिंगरौली, महोबा-खजुराहो ( 541 कि.मी. ) नई बड़ी रेलवे लाइन निर्माण कार्य हेतु.

देखा जा सकता है.

2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) उपमुख्य अभियंता निर्माण , पश्चिम मध्य रेलवे के कार्यालय में

(

प्र. क्र. 075 - अ- 82 - वर्ष 2015-16.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)

(4)

(3)

(2)

(1)

पन्ना देवेन्द्रनगर फुलवारी

एवं शासकीय भूमि कुल रकबा 16.300 है. निजी भूमि रकबा 15.875 है. रकबा 0.425 है.

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन 12के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

पश्चिम मध्य रेलवे. उपमुख्य अभियंता निर्माण, ललितपुर -सतना, रीवा- सिंगरौली, महोबा-खजुराहो ( 541 कि.मी. ) नई बड़ी रेलवे लाइन निर्माण कार्य हेतु.

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) उपमुख्य अभियंता निर्माण, पश्चिम मध्य रेलवे के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शिव नारायण सिंह चौहान, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

1015

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 अप्रैल 2016

भाग 1 ]

कार्यालय , कलेक्टर, जिला अनूपपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

अनूपपुर, दिनांक 15 मार्च 2016

क्र. 1325- दस- भू-अर्जन-2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने किसंभावना है . कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग डिंडौरी द्वारा कार्य शीघ्र शुरू किये जाने हेतु शासन के निर्देश के तारतम्य में सामाजिक समाघात अध्ययन से छूट के लिये अधिनियम की धारा 40 के तहत् कार्यवाही चाही गई है.

अतः भूमि अर्जन , पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थान में, उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 9 के तहत अत्यावश्यकता की दशा में " सामाजिक समाघात अध्ययन रिपोर्ट " से छूट प्रदान करते हुए अधिनियम, 2013 की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन द्वारा अनुसूची खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 1 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन खसरा

नगर/

तहसील

जिला

धारा 11 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी का नाम

नम्बर

ग्राम

(7)

(6)

(4)

अर्जनीय रकबा (हे. में) (5)

(2)

(1)

(3)

0.000

132/1/क

ग्राम-

पुष्पराजगढ़

अनूपपुर

अपर नर्मदा सिंचाई परियोजना. 132/1 /ख

0.010

थाडापाथर

भू-अर्जन अधिकारी , जिला अनूपपुर (म. प्र).

0.000

132/2

प.ह.न. 63

133/2

0.202

रा.नि.मं.

0.603

141

दमेहडी

1.026

142

300.914

143

3.473

0.737

144

0.598

146/1

0.498

146/2

0.530

147

0.599

148/1

148/2

0.101

1.108

149

1.489

150

1.477

151

2.493

152

0.000

153/1

0.000

153/2

1.275

153/3

153/4

0.000

0.856

154

156

0.117

1.927

157

0.854

158

0.918

159

0.000

171/1/क

0.454

171/1 /ख

0.000

171/2 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 अप्रैल 2016

1016

(7)

(6)

(5)

(4)

(3)

(1) (2)

0.000

171/3

0.055

172

0.020

173/2

0.697

176

0.022

176/667

0.942

280/661

0.000

284/1

0.030

284/2

0.000

284/3

0.052

285

0.000

296/1

0.812

296/2

0.000

296/3

0.000

296/4

0.255

297

0.456

298/1

0.582

298/2

0.593

298/3

0.125

298/4

0.125

298/5

0.129

299

0.227

300/1

0.077

300/2

301

0.304

0.040

301/1

0.065

301/2

1.295

303/1

1.299

303/2

0.336

305

0.228

310

0.000

311/1

2.412

311/2

0.000

311/3

0.266

312/1/क

0.266

312/1/ख

0.405

312/2

0.304

313/1

0.306

313/2

0.445

314

0.287

315

0.182

317

0.655

318/1

0.251

318/2

1.238

319

1.580

320/1

1.580

320/2

1.580

320/3

0.049

321 1017

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 8 अप्रैल 2016

भाग 1 ]

(6)

(7)

(5)

(4)

(1) (2) (3)

0.053

324

0.700

325

0.206

327

0.611

328/1

0.611

328/2

0.773

329

330

0.020

0.801

331/1

0.680

331/2

1.093

332

0.210

333/1

0.178

333/2

0.244

1.607

334

0.644

335

0.482

337

339

0.729

0.206

340/1

0.176

340/2

0.177

340/3

0.040

341

0.304

342/2

0.247

343

1.639

344

0.808

345

346/1

0.359

346/2

0.392

346/3

0.325

1.684

347

1.748

348

349

0.906

0.991

350

0.813

351/1

0.814

351/2

1.283

352/1

0.644

352/2/क

352/2/ख 0.644

0.684

353

0.176

354/1

0.176

354/2

0.202

355/1

0.571

355/2

0.441

356/1

0.093

356/2

0.223

357/1

0.372

357/2

358/1

1.793

1.384

358/2 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 8 अप्रैल 2016

1018

(3)

(4) (1) (2)

359

360

361/1

361/2

361/3

361/4

361/5

362

363

364/1

364/2

365

366

367/1

367/2

367/3

368/1

368/2

368/3

370/1

370/2

371

372

373

374

375

376/1

376/2

377/1

377/2

377/3

378/1

378/2

379/1

379/2

380

381

382/1

382/2

383/1

383/2

384

385/1

385/2

386

387

388/1

388/2

(7)

(6)

(5)

3.727

0.821

0.246

0.241

0.428

0.234

0.243

0.761

0.283

0.458

0.121

0.158

1.242

0.059

0.890

1.303

0.403

0.751

0.679

0.506

0.505

0.717

0.802

1.044

1.108

1.396

0.607

0.126

0.361

0.239

0.028

0.332

0.809

0.661

0.654

0.526

0.465

0.543

0.962

0.218

0.482

0.372

0.041

0.303

0.425

0.551

0.425

0.429 1019

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 अप्रैल 2016

भाग 1 ]

(7)

(6)

(5)

(4)

(2) (3)

(1)

0.749

389

390/1

0.425

0.214

390/2/1

0.210

390/2/2

0.380

391

0.462

392

0.384

393

394

0.648

0.597

395

0.363

396/1

0.604

396/2

0.640

397

0.458

398

0.198

399/1

0.198

399/2

400/1

0.121

0.373

400/2

0.389

401/1

0.024

401/2

0.116

402/1

402/2

0.346

0.116

403/1

403/2

0.065

404

0.543

405

0.061

406

0.413

406/663 0.190

0.057

407

0.182

408/1

0.081

408/2

0.303

408/3/क

408/3/ख 0.303

0.481

409/1/क

0.481

409/1 /ख

0.319

409/2/क

409/2/ख 0.319

0.324

409/2/ग

0.196

410/1

0.195

410/2

410/3

0.196

0.301

411/1

0.303

411/2

411/3

0.303

0.303

411/4

412

0.692

0.049

413

414/1

0.951

0.024

414/2 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 अप्रैल 2016

1020

(7)

(6)

(3)

(4)

(5)

(2)

(1)

0.668

415

0.316

416/1

1.011

416/2

1.011

416/3

1.011

416/4

0.696

417

0.510

418

0.065

419/1

419/2

0.061

0.258

420/1/क

420/1/ख 0.401

0.025

420/1 /ग

0.688

420/2

0.709

421

0.187

422/1

0.129

422/2

423/1

0.238

0.191

423/2

1.011

424

0.216

425

426/1

0.139

0.391

426/2

0.486

427

0.283

428/2

428/3

0.101

429

0.902

2.979

430

1.088

431

0.530

432

0.089

433

0.198

434

0.097

435

436

0.065

0.024

437/1

0.024

437/2

0.028

437/3

0.028

437/4

0.045

439

0.069

440

0.057

441

0.053

442

0.121

443

0.093

444/2

445

0.077

0.020

447/1

447/2

0.020

447/3

0.019

0.016

447/4 1021

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 8 अप्रैल 2016

भाग 1 ]

(7)

(6)

(5)

(4)

(2) (3)

(1)

0.101

450

0.023

454/1

0.022

454/2

0.022

454/3

0.022

454/4

0.023

455/1

0.022

455/2

0.162

456

457

0.097

0.238

458/1

0.238

458/2

0.129

459

0.632

460

0.712

461/1

461/2

0.708

1.068

462

0.206

463

0.372

464

0.841

465

0.223

466/1

466/2

0.227

0.341

467/1

0.341

467/2

468/1

0.751

468/2

0.758

0.547

469

470

0.190

0.474

471

0.073

472/1

0.073

472/2

0.106

472/3

0.469

473/1

0.286

473/2/क

0.182

473/2/ख

0.026

473/3

0.103

474/1

0.103

474/2

0.102

474/3

0.425

475

0.587

476/1

1.137

476/2

477

1.011

478

1.104

1.821

479

0.788

480/1

480/2

0.405

0.352

481/1

0.348

481/2 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 अप्रैल 2016

1022

(7)

(6)

(4)

(5)

(3)

(2)

(1)

0.348

481/3

0.230

482/1

0.230

482/2

0.230

482/3

0.230

482/4

0.688

483/1

483/2

0.688

1.080

484

1.078

485

0.314

486/2

486/3

0.303

0.142

486/4/क

0.081

486/4/ख

0.081

486/4/ग

0.999

488

1.501

489

0.486

489/674/1

0.668

490

1.049

491

0.938

492/1

492/2

0.849

0.841

493

0.575

494

0.247

495/1/1

0.252

495/1/2

495/1/3 0.252

0.755

495/2

0.902

496

0.595

497

0.509

498/1

0.510

498/2

0.988

499/1

0.983

499/2

0.510

500

0.567

501

0.886

502

0.150

503

0.405

504/1

0.445

504/2

505/1

0.648

0.202

505/2

0.202

505/3

0.332

506/1

0.336

506/2

507

1.044

1.384

508

509

0.109

0.101

510/2 1023

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 अप्रैल 2016

भाग 1 ]

(7)

(6)

(4)

(5)

(3)

(1) (2)

510/3/1 0.049

0.052

510/3/2

0.202

510/4

2.513

511

0.260

512/1

0.536

512/2

1.104

513

0.817

514

1.121

515/1

0.745

515/2

0.198

516

0.967

517

0.101

518/2

0.717

519

0.434

520/1/1

0.052

520/1/2

0.049

520/2

0.757

521

0.109

522

0.624

523

1.445

525

1.793

526

1.005

527/1

1.005

527/2

1.005

527/3

1.005

527/4

1.006

527/5

0.773

528

0.583

529

0.056

530/1

530/2

0.057

0.902

531

0.425

532/1

0.435

532/2

0.097

533/1

0.097

533/2

1.534

534

0.283

535/1

1.086

535/2

0.101

536/1/1

0.413

536/1/2

0.413

536/1/3

536/2

0.384

0.405

537

0.162

538/1

0.202

538/2

539

0.813

0.454

540/1 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 अप्रैल 2016

1024

(7)

(5)

(6)

(3)

(4)

(1) (2)

0.466

540/2

1.157

541/1

1.157

541/2

0.474

541/3

542/1

1.556

0.113

542/2

0.113

543/1

0.444

543/2

0.470

544

545/1

0.592

0.356

545/2

546

0.245

0.494

547/1

0.401

547/2

0.793

548

0.091

549/1

0.708

549/2

550

0.330

0.202

551

552/2

0.405

0.530

553

0.332

554

0.097

555/1

555/2

0.097

555/3

0.101

556/1

0.284

0.235

556/3

0.267

557/1

0.405

557/2

558/1/1

0.141

0.141

558/1/2

558/1/3 0.140

0.166

558/2/1

558/2/2 0.036

0.057

559/1

559/2

0.036

0.146

0.045

561/1

0.032

561/2

0.077

563/1

0.045

0.048

563/2

0.008

563/669

0.093

560 562 564

0.008

564/670

566/2/1

0.013

0.149

566/2/2

0.097

566/671 1025

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 8 अप्रैल 2016

भाग 1 ]

(6)

(4)

(5)

(2) (3)

(1)

0.259

567

0.170

568/1

0.081

568/2

0.117

568/3

568/4

0.101

0.061

569/ 1 /ख

0.028

569/2/1

0.024

569/2/2

0.024

569/2/3

0.024

569/2/4

569/3

0.101

0.004

569/4/1

569/4/2 0.008

569/5

0.101

569/6

0.020

0.121

569/7

0.109

569/8

0.061

569/9/क

0.040

569/9/ख

0.210

570/1

570/2

0.405

0.741

571

2.379

572

0.644

573/1

0.639

573/2

0.680

574

0.688

575

0.407

576/1/क

0.250

576/1 /ख

0.164

576/2/क

0.809

576/2/ख

0.686

576/2/ग

2.063

577

578

1.667

0.202

579/2

0.202

579/3

0.405

579/4

0.077

580/1

0.073

580/2

0.543

581

0.303

582/1

0.405

582/2

582/3

0.405

0.405

582/4

0.405

582/5

0.129

583

0.085

584

0.146

585 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 अप्रैल 2016

1026

(7)

(6)

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

0.008

585/672

0.154

586/1

0.061

586/2

0.036

587/1

0.032

587/2

0.040

588

589/1 /क 0.186

0.101

589/1 /ख

0.040

589/ 1 /ग

0.101

589/1 /घ

0.222

589/1 /ङ

0.672

589/2

0.077

590/1

0.077

590/2

0.138

591

0.530

592

594

0.049

0.154

595

0.069

596/1

0.073

596/2

0.077

597/1

0.077

597/2

0.542

599/1

0.320

599/2

599/673/1 0.526

0.542

599/673/2

0.546

600/1/क

600/1 /ख 0.546

0.546

600/1 /ग

600/1 /घ 0.405

0.405

600/1 /ङ

0.498

600/2/क

0.498

600/2/ख

0.498

600/ 2/ग

0.324

600/2/घ

0.324

600/2/ङ

0.405

600/ 2/च

0.488

600/3/क/ 1

0.488

600/3/क/2

0.489

600/3/क/3

600/3/क/4 0.488

0.607

600/3/ख

0.160

601/1

0.451

601/2

0.579

602/1

0.329

602/2/क

0.254

602/2/ख

0.587

602/3 1027

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 8 अप्रैल 2016

भाग 1 ]

(7)

(6)

(5)

(4)

(2) (3)

(1)

0.049

602/4/क

0.052

602/4/ख

0.324

602/674/2

0.012

602/675

0.008

602/676

0.008

602/677

0.008

602/678

0.061

603/2

0.061

603/3

0.061

603/4

0.101

603/5

0.202

603/6

0.061

604/1

0.054

604/2/क

0.054

604/2/ख

0.054

604/2/ग

0.061

604/3

0.020

604/4/क

0.020

604/4/ख

0.170

605/1

0.170

605/2

0.081

606/1 /क

606/1 /ख 0.081

606/2

0.150

0.330

607/1

0.330

607/2

0.012

608

1.461

609

1.548

610/1

1.548

610/2

0.166

610/3/1

0.170

610/3/2

1.214

611

0.352

612

1.113

614

0.586

615

0.384

617

0.506

618

0.160

619/1

0.160

619/2

0.738

620/1

0.729

620/2

621/1

1.753

1.757

621/2

0.413

622/1

0.409

622/2

1.044

623/1

623/2

1.044 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 अप्रैल 2016

1028

(7)

(6)

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

623/3

1.044

0.991

624

1.801

625

1.599

626

0.276

627/1

0.275

627/2

0.081

627/3

0.785

628

629

0.777

0.656

630/1

0.656

630/2

0.959

631/1

0.964

631/2

0.344

632/1

0.348

632/2

0.008

632/669

0.036

633/1

0.405

633/2

0.202

633/3

0.628

634

0.373

635

0.482

363

1.202

637

0.967

638

0.607

639

0.231

640

0.065

641

0.454

642/1

0.454

642/2

0.356

643

0.150

644/1

0.384

644/2

0.304

645

0.346

647/1

0.202

647/2

0.202

647/3

648

0.632

0.429

649

0.016

650

0.032

651

0.405

652

0.607

653/1

0.603

653/2

0.212

654

0.121

655

0.302

656/1

0.204

656/2

0.174

657

0.380

658/1

0.380

658/2 1029

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 अप्रैल 2016

भाग 1 ]

(7)

(6)

(5)

(3)

(4)

(2)

(1)

0.379

658/3

0.379

658/4

0.379

658/5

भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , भू-अर्जन एवं पुनर्वास शाखा, कलेक्टर कार्यालय अनूपपुर एवं कार्यालय कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 1 , डिण्डौरी में किया जा सकता है.

क्र. 1326 - दस - भू- अर्जन - 2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने कि संभावना है. कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग , डिंडौरी द्वारा कार्य शीघ्र शुरू किये जाने हेतु शासन के निर्देश के तारतम्य में सामाजिक समाघात अध्ययन से छूट के लिये अधिनियम की धारा 40 के तहत् कार्यवाही चाही गई है.

अतः भूमि-अर्जन , पुनर्वास और पुनर्व्यस्थापन में, उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 9 के तहत अत्यावश्यकता की दशा में " सामाजिक समाघात अध्ययन रिपोर्ट " से छूट प्रदान करते हुए अधिनियम, 2013 की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन द्वारा अनुसूची खाने (6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 1 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है: -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील

धारा 11 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी का नाम

खसरा नम्बर

नगर/ ग्राम

(7)

(6)

(4)

अर्जनीय रकबा (हे. में) (5)

(3)

(2)

(1)

61/2

जिला

घाटा

पुष्पराजगढ़

अनूपपुर

अपर नर्मदा सिंचाई परियोजना. 61/3

प.ह.न. 66

भू-अर्जन अधिकारी , अनूपपुर (म. प्र ).

61/4

रा.नि.मं.

61/5क

दमेहडी

61/5ख

219.414

61/5ग

61/6

61/7

61/8

61/9

61/10

61/11

4.197

61/12क

61/12ख

61/12ग

61/13

61/14क

61/14ख

61/15क

61/15ख

61/16

61/17

61/18

61/19

61/20

62/2

62/3

62/4

62/5 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 अप्रैल 2016

1030

(7)

(6)

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

0.020

64/1ख

1.214

64/2

0.676

64/3क

1.348

64/3ख

0.141

64/4क

0.142

64/4ख

0.138

64/5क

0.672

64/5ख

0.809

64/6

0.405

64/7

0.101

64/8

0.109

64/9

1.416

65

0.721

66/1

0.720

66/2

0.555

67/1

0.545

67/2

0.251

68/1

0.123

68/2/क

0.124

68/2/ख

0.121

69/2/क

0.121

69/2/ख

0.121

69/2/ग

0.121

69/2/घ

0.121

69/2/ड

0.405

69/3

0.405

69/4

0.809

69/5

0.061

69/6/क

0.060

69/6/ख

0.364

69/7

0.230

69/8

0.097

70

0.049

71

0.150

72

0.110

73/2/1 /क

0.109

73/2/1 /ख

0.186

73/2/2

0.202

73/3/क

0.303

73/3/ख

0.303

73/3 /ग

73/4/क 0.203

0.202

73/4/ख

0.081

73/5

0.101

73/6

0.303

73/7

0.084

73/8

0.154

75/2/क

0.038

75/2/ख/ 1

0.056

75/2/ख/2 1031

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 अप्रैल 2016

भाग 1 ]

(7)

(6)

(4)

(2) (3)

(5)

(1)

0.056

75/2/ख/3

0.202

75/3

0.089

75/4/क

0.077

75/4/ख

0.170

75/4/ग

0.032

75/5/क

0.032

75/5/ख

75/5/ग

0.032

0.032

75/5/घ

0.032

75/5/ड

0.129

75/6

75/7

0.101

0.028

75/8

0.040

75/9

0.040

75/10

0.405

76/1

0.420

76/2

0.175

77

78/2

78/3

78/4

78/5/क

78/5/ख

0.375

78/5/ग

78/5/घ

78/6

78/7

0.075

83/1

83/2

84/1

84/2/1

84/2/2

0.107

84/3

84/4/क

84/4/ख

86/1

86/2/क

0.085

86/2/ख

0.045

88/1

0.049

88/2

0.129

89/1

89/2

0.129

0.235

90

0.113

91

0.668

92

93

0.376

0.876

94/1 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 अप्रैल 2016

1032

(7)

(6)

(5)

(4)

(2) (3)

(1)

0.809

94/2

95/1

95/2

95/3

3.795

95/4/क

95/4/ख

95/5/क

95/5/ख

95/6

95/7

0.785

96/1

0.393

96/2/क

0.392

96/2/ख

0.401

97/1

0.196

97/2/क

0.197

97/2/ख

0.680

98/1

0.680

98/2

0.700

99

1.235

100

0.085

103

0.023

104

157/1

0.475

157/2

159/1

159/2

1.170

159/3

0.526

160

0.077

161

2.120

163

0.549

164/1

0.549

164/2

0.549

164/3

0.599

165/1

1.214

165/2

0.809

165/3

1.003

165/4

1.023

166/1

1.024

166/2

0.486

166/380

168

0.356

0.202

169/1

0.085

169/2

0.065

170

0.421

171/1

0.623

171/2

0.816

172/1 1033

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 अप्रैल 2016

भाग 1 ]

(7)

(6)

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

0.821

172/2

1.102

173

174/1

0.223

0.113

174/2/क

0.057

174/2/ख

0.057

174/2/ग

0.502

175/1

0.253

175/2/क

0.126

175/2/ख

0.127

175/2/ग

0.360

176/1

0.140

176/2/क

0.069

176/2/ख

0.070

176/2/ग

0.409

177/1

0.145

177/2/क

0.073

177/2/ख

177/2 /ग 0.073

0.121

178/1

0.060

178/2/क

0.030

178/2/ख

0.031

178 /2 /ग

0.632

179

0.486

180/1

0.230

180/2

0.255

180/3

0.230

181/1

0.590

181/2

0.271

181/3

0.105

181/4

0.134

182/1

0.234

182/2

0.449

183/1

0.227

183/2/क

183/2/ख 0.113

0.114

183/2ग

0.575

184

185

2.084

0.370

187/1

0.365

187/2

1.169

188

189

1.153

0.344

191

0.338

192/1

0.330

192/2

1.019

193/1

193/2/क 0.513

0.510

193/2/ख

0.656

194/1

0.275

194/2

195

0.571 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 अप्रैल 2016

1034

(7)

(6)

(4)

(5)

(3)

(2)

(1)

196

0.263

0.243

197/2

197/3

0.081

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197/4

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197/382

197/383 0.065

0.239

198/1 /क

0.238

198/ 1 /ख

0.478

198/2

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199/1

0.061

199/2

0.186

200

0.036

201

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202

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203

0.405

204/2

0.300

205

0.029

206/1

206/2

0.014

0.014

206/3

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208/1

0.008

208/2

0.008

208/3

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209/1

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209/3/क

0.011

209/3/ख

0.012

209/3/ग

210

0.930

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212

213/1

1.618

0.522

213/2

213/3

0.523

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214/1

0.093

214/2क

214/2ख

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215

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216/2

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217/1

217/2

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0.380

218/1

218/2

0.381

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218/3/क

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218/3/ख

219

0.433

220/2

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1.133

220/3

0.607

220/4

0.045

221

0.926

222

1.380

223 1035

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 अप्रैल 2016

भाग 1 ]

(7)

(6)

(5)

(4)

(1) (2) (3)

0.206

224

225/1

0.295

225/2

0.295

226

0.611

227/1

0.273

227/2

0.274

0.290

228/1

0.289

228/2

0.979

229/1

0.489

229/2/क

0.356

229/2/ख

0.134

229/2 /ग

0.607

230/1

0.798

230/2

0.405

231/2

0.405

231/3

0.101

231/4

0.154

232

0.665

233/1/1

0.666

233/1/2

0.263

233/2/1

233/2/2 0.263

0.202

234/1

0.405

234/2

1.052

234/3

0.434

234/4

0.065

234/5/क

0.069

234/5/ख

0.138

234/5 /ग

0.069

234/5/घ

234/6

0.809

0.506

384/1

0.505

384/2

0.506

235

0.053

236/1/1

236/1/2 0.405

0.506

236/1/क

0.506

236/1 /ख

0.506

236/1 /ग

0.053

236/1 /घ

0.275

236/2/क

0.267

236/2/ख

0.267

236/2/ग

236/2/घ 0.181

237/2

0.040

237/3 [भाग 1 1036

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 8 अप्रैल 2016

(7)

(5)

(6)

(2) (3)

(4)

(1)

238/1 /क

238/1 /ख

238/1/ग

238/1/घ

238/1 /ड

238/2/क 0.630

238/2/ख

238/2/ग

238/2/घ

238/2/ङ

238/3

239/1

1.520

239/2

240

2.967

241/1

241/2

0.427

241/3

241/4

243/1

243/2

0.476

243/3

244

0.910

245

3.601

1.173

245/385

0.761

246

247

1.371

3.105

248

249/1/1

0.546

249/1/2 0.061

0.247

249/2

0.259

250/1

0.396

250/2

0.401

250/3

251/1

0.955

251/2

0.716

0.571

252/1

0.485

252/2

252/3

0.575

0.905

252/4/क

0.306

252/4/ख

0.533

252/4/ग

253/1

1.007

253/2

1.214

254

1.092

255

0.409

256/2

0.202

256/3

0.405 1037

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 अप्रैल 2016

भाग 1 ]

(7)

(6)

(5)

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(2)

(1)

257

0.101

0.809

258

0.705

259

0.279

260

0.773

261

262/1

0.143

262/2

0.144

0.125

263

0.405

264/1

0.441

264/2

0.251

265/1/क

0.250

265/1 /ख

0.506

265/2

0.231

266/1

0.231

266/2

0.308

267

0.332

268

269

0.194

0.219

270

0.971

271

0.567

272/1 /क

0.445

272/1 /ख

272/2

0.324

1.133

272/3

0.571

273

0.922

274/1

0.405

274/2

0.607

275

0.898

276

277

0.961

1.070

278

0.809

279/1

0.372

279/1

0.971

280

281/1

0.154

0.251

281/2

281/3

0.138

0.303

281/4

281/5

0.121

0.684

282

1.167

283

0.555

284

0.784

285

0.181

286/1

0.607

286/2 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 8 अप्रैल 2016

1038

(7)

(6)

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

0.611

287

0.202

288/1

0.061

288/2

0.093

288/3

0.611

289

0.632

290

0.498

291

0.405

292/1

0.309

292/2

0.101

293/2

293/3

0.150

0.056

293/4

0.854

294

0.583

295.

0.708

296/1

0.664

296/2

0.644

297

0.202

298/1

0.109

298/2

0.607

298/3

0.607

298/4

0.202

299/1

0.405

299/2

299/3

0.170

0.922

300

0.453

301/1/1

0.453

301/1/2

0.202

301/2

1.011

301/3

0.142

303/1

303/2

0.194

0.809

304/1

1.283

304/2

0.069

306/1

0.405

306/2

0.405

306/3

0.664

307/1

0.809

307/2

0.356

308

1.291

309

0.281

310/1

0.356

310/2

0.837

311/1

0.194

311/2

0.219

312

0.470

313/1

313/2

0.101 1039

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 अप्रैल 2016

भाग 1 ]

(7)

(6)

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

0.272

314/1/1

0.186

314/1/2

0.125

314/1/3

0.101

314/2

0.223

315/1

0.222

315/2

0.085

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315/4

0.048

316/1

0.480

316/2

0.130

317/1

0.133

317/2

1.010

318/1

0.605

318/2/क

0.405

318/2ख

0.198

319/1

0.341

319/2

0.478

320/1/क

0.405

320/ 1 /ख

0.486

320/2

0.322

321/1

0.322

321/2

0.295

322

0.237

323/1

0.237

323/2

0.474

324

0.910

325

1.064

326

0.243

329/1

0.622

329/2

1.923

330

0.178

331

0.125

332

0.186

333

0.506

334

0.290

335/1

0.289

335/2

0.304

336/1

0.809

336/2

2.315

336/3

337

0.615

0.878

338/1

0.647

338/2

0.753

338/370 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 8 अप्रैल 2016

1040

(7)

(6)

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

0.352

339

0.486

340

1.769

341

0.105

342

343/1/क 0.349

0.405

343/1 /ख

0.746

343/2

0.841

343/3

0.182

344

0.053

345/2

1.084

346

1.882

347

0.862

348

0.368

349

0.587

350

1.210

351

0.177

352

0.405

353

0.304

354

0.514

355/1

0.202

355/2

0.737

356

0.786

357

0.202

358/1

0.433

358/2/1

0.466

358/2/2

358/2/3 0.202

0.926

359

0.202

360/1 /2/क

0.307

360/1 /क/ 1

0.202

360/1 /क/2

0.405

360/1 /ख

0.405

360/2

361/1

0.546

0.498

361/2

0.765

362

0.628

363

1.123

364

0.126

365/1

0.202

365/2

366/1/क 0.341

0.202

366/1/ख

0.809

366/2

0.809

366/3

367

0.364

0.247

368

0.753

369

भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , भू-अर्जन एवं पुनर्वास शाखा, कलेक्टर कार्यालय, अनूपपुर एवं कार्यालय , कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 1 , डिण्डौरी में किया जा सकता है.

1041

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 अप्रैल 2016

भाग 1 ]

क्र. 1327- दस- भू- अर्जन-2016 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने किसंभावना है . कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग , डिंडौरी द्वारा कार्य शीघ्र शुरू किये जाने हेतु शासन के निर्देश के तारतम्य में सामाजिक समाघात अध्ययन से छूट के लिये अधिनियम की धारा 40 के तहत् कार्यवाही चाही गई है.

अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में, उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 9 के तहत अत्यावश्यकता की दशा में " सामाजिक समाघात अध्ययन रिपोर्ट " से छूट प्रदान करते हुए अधिनियम , 2013 की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन द्वारा अनुसूची खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 1 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है.

अनुसूची

धारा 11 की उपधारा ( 1 )

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील

जिला

द्वारा प्राधिकृत अधिकारी का नाम

खसरा नम्बर

नगर/ ग्राम

(हे. में)

(7)

(6)

अर्जनीय रकबा (5)

(4)

(3)

(2)

(1)

अपर नर्मदा सिंचाई 346/2क

पुष्पराजगढ़ खेतगांव

अनूपपुर

परियोजना. 346/2ख

0.109

भू-अर्जन अधिकारी, जिला अनूपपुर (म. प्र ) .

प.ह.न. 38,

346/2ग

रा.नि.मं.

346/2घ

दमेहड़ी

0.105

347

375.29

0.020

349

0.964

350/1

0.075

350/2

0.152

350/3

0.405

351/1

0.695

351/2

0.308

352/1

0.150

352/2

1.433

353

0.435

354

0.474

390

0.506

391/1

0.256

391/2

0.607

391/3

0.101

391/4

0.053

391/5

391/6

0.121

392/1क

0.614

392/2

392/3

0.020

399/2

0.068

399/3

2.824

400

2.545

402/1

1.214

402/2

0.889

403/1

1.254

403/2

403/3

1.665

0.312

404/1

0.312

404/2

0.319

404/3 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 8 अप्रैल 2016

1042

(7)

(6)

(5)

(3)

(4)

(2)

(1)

2.055

405

0.024

406

0.571

407/1

407/2/क 0.143

0.142

407/2/ख

0.143

407/2/ग

0.143

407/2/घ

1.343

408

1.011

409

0.809

410

0.804

411/1

0.803

411/2

0.886

412

1.356

413

1.522

414/1

0.407

414/2

0.890

415

0.470

416

0.050

417/1

0.043

417/2

0.206

418

0.146

418/1216

0.210

419/1

0.155

419/2

0.352

419/3

0.675

420/1

0.680

420/2

0.680

420/3

0.688

420/1217

1.655

421

1.526

422

0.445

423/1

0.405

423/2

0.202

423/3

0.069

424

0.344

425

0.328

426/1

0.328

426/2

0.328

426/3

0.332

426/4

0.866

427

0.120

428/1क

0.487

428/ 1ख

0:587

428/2

0.654

429/1

429/2

0.651

0.411

430/1

0.410

430/2

0.372

431

0.672

432 1043

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 अप्रैल 2016

भाग 1 ]

(7)

(6)

(5)

(4)

(2) (3)

(1)

0.729

433/1

0.728

433/2

0.769

434

0.376

435

0.552

436/1

0.552

436/2

0.409

437

0.081

438/1

438/2

0.081

0.081

438/3

1.558

439

0.668

440

0.680

441

0.941

442/1

0.972

442/2

0.372

443/1

0.372

443/2

0.372

443/3

0.765

444

0.737

445

1.080

446

0.070

447/1 /ग

0.208

447/1/घ

0.208

447/1 /ड

0.208

447/1/च

0.005

447/2/क

447/2/ख 0.305

0.607

448

2.712

449/1

449/2

450/1/क

0.150

450/1 /ख

450/2

0.245

453

0.817

454

0.244

455/1

0.244

455/2

0.244

455/3

0.756

456/1

456/2

0.020

514/1

514/2

0.195

516

0.425

517

0.129

518

2.148

519

0.717

520

0.944

521/1

521/2

522

2.549 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 अप्रैल 2016

1044

(7)

(6)

(5)

(3)

(4)

(2)

(1)

1.279

523/1

523/2

0.813

524/1

0.813

524/2

0.761

525

1.311

526

0.292

527/1

0.292

527/2

0.291

527/3

0.692

528/1

0.692

528/2

0.688

528/3

0.497

529/1

0.405

529/2

0.498

530/1

0.578

530/2

0.684

531

0.926

532

0.162

533/2

0.101

533/3

0.202

533/4

0.138

534

0.352

535/1

0.356

535/2

0.934

536

0.704

537

1.736

538

0.248

540/1

0.248

540/2

0.248

540/3

1.202

541

0.736

542/1क

0.735

542/1ख

0.245

542/2

0.342

543/1

0.342

543/2

0.599

544

1.193

545

1.133

546

0.813

547/1

547/2

0.814

0.822

548/1

0.821

548/2

1.348

549

0.255

550

0.028

551/1

0.405

551/2

0.280

552/1

0.279

552/2

0.433

553

0.591

554 1045

पत्र, दिनांक 8 अप्रैल 2016 मध्यप्रदेश राजपत्र,

भाग 1 ]

(7)

(6)

(5)

(2) (3)

(4)

(1)

555

0.514

0.680

556/1

0.680

556/2

0.045

557

0.101

558

0.174

559

2.610

560

0.749

561

562/1

1.012

562/2

0.030

566

567

0.130

569/1

0.371

569/2/क

569/2/ख

569/3

0.994

570

1.388

571

0.352

572/1

572/2

0.225

607/1

607/2

0.040

628

0.230

629

630/1

0.185

620/2

630/3

0.486

631/1

631/2

632

0.162

0.409

633

1.335

634/1

0.486

634/2

0.146

634/3

0.089

635

1.072

636

0.020

637

0.263

638/1

0.263

638/2

0.312

639

640/1/क

640/1 /ख

0.917

640/1 /ग

640/2

640/3

640/4

0.560

641/1

641/2

0.050

672

673/1 [भाग 1 1046

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 अप्रैल 2016

(7)

(6)

(4)

(5)

(2) (3)

(1)

673/2

0.268

673/3

0.081

675

676/1

0.170

676/2

705

0.016

0.048

706

707

0.206

708/1

0.108

708/2

0.405

708/3

0.203

0.416

709/1क

0.203

709/1ख

0.615

709/2

0.314

710/ 1क

0.314

710/ 1 ख

0.226

710/2

711/1

0.753

0.878

711/2

711/3

0.635

712/1

0.457

0.457

712/2

713

0.575

0.121

714

715

0.405

0.841

716

0.045

717/1

717/2

0.101

0.040

717/3

718

0.388

1.103

719/1

719/2

1.011

0.405

719/3 क

719/3ख 0.607

719/4

1.011

0.696

720/1 क

720/ 1ख 0.696

720/1 ग

0.696

720/2क 0.405

0.264

720/2ख

720/3

0.267

720/4

0.809

720/5

0.405

721

1.327

0.360

722

0.765

723

724

0.825

0.429

725

727

0.502

0.829

728

729/1

0.619

0.623

729/2 1047

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 अप्रैल 2016

भाग 1 ]

(7)

(6)

(5)

(4)

(2) (3)

(1)

0.202

729/3

0.421

729/4

1.182

730/1

0.340

730/2

1.205

731/1

0.405

731/2

1.056

732

0.651

733/1

0.405

733/2

1.003

734

0.522

735/1

0.522

735/2

0.959

736

0.494

737

0.214

738/1

0.224

738/2

0.255

738/3

0.255

738/4

740/1

0.222

740/2

740/3

740/4

742/1

742/2

1.455

742/3

0.198

755

0.094

756/1 /ख

0.583

756/2

0.578

756/3

0.109

756/4

0.530

757

0.894

758

0.081

759

0.809

760/2

0.530

760/3

0.283

761/1

0.283

761/2

0.283

761/3

0.534

763

0.081

764/1

0.079

764/2

765

0.192

0.380

766

0.523

767/1

767/2

0.101

768

0.612

769

0.239

770

0.567

772

0.356

773

0.360

774 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 अप्रैल 2016

1048

(7)

(6)

(5)

(3)

(4)

(1) (2)

0.565

775

778/1

0.004

778/2

778/3

778/4

0.070

779

795/1 /क

0.028

795/1 /ख

795/2

868/1

0.445

868/2

868/3

868/4

871/1

871/2

0.955

871/3

871/4

871/5

872/1

0.384

872/2

0.032

873/1

873/2

0.202

887/1

887/2

888/1

888/2/क

888/2/ख

3.135

888/3

888/4

888/5

0.012

890/1

890/2

0.146

892/1क

0.140

892/1ख

0.136

892/1 ग

0.413

892/2

0.188

893/1

0.168

893/2

0.188

893/3

0.189

893/4

1.137

894

0.209

895/1

0.288

895/2

1.145

896

0.636

897

0.393

898

0.934

899

0.239

900

1.100

902

0.663

903/1

0.494

903/2 1049

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 अप्रैल 2016

भाग 1 ]

(7)

(6)

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

0.504

904/1

0.504

904/2

1.060

905

0.802

906

0.206

907

0.619

908/1

0.619

908/2

0.522

909/1

0.522

909/2

0.729

910

0.077

911

0.510

912

0.303

913

0.300

914

0.008

915

0.008

916/1

916/2

0.445

917

918/1

0.020

918/2

0.405

924

0.227

925

0.785

926

1.518

927

0.725

928

0.036

930

1002/1

1002/2

0.101

1002/3

1002/4

1003/1 क

0.880

1003/ 1ख

1003/2

0.132

1004/1

0.132

1004/2

0.131

1005/1

0.303

1005/2क

0.302

1005/2ख

0.121

1005/3

0.262

1005/4

0.101

1005/5

0.474

1006/1

0.473

1006/2

0.473

1006/3

1007

0.186

1008

0.190

0.171

1009

0.185

1010

0.524

1028/1

0.524

1028/2

0.332

1029 [भाग 1 1050

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 अप्रैल 2016

(7)

(6)

(4)

(5)

(3)

(2)

(1)

0.308

1031

0.384

1032/1

0.380

1032/2

1033

0.401

0.624

1034/1

0.624

1034/2

0.305

1035/1

1035/2 0.305

0.364

1036

0.417

1037

1.145

1038

1.291

1039

0.162

1040

0.615

1041

0.287

1042/1

1042/2

0.287

0.287

1042/3

0.287

1042/4

0.615

1044

1045

1.566

1046

2.039

1.600

1047/1

1047/2 0.152

0.624

1048

0.417

1049

0.587

1050/1

0.587

1050/2

1050/3 0,587

1.086

1051/1

1.085

1051/2

1051/3

1.086

1.086

1051/4

1052/1

0.405

1052/2 0.235

1.230

1053

1054

1.104

0.105

1055

1.807

1056/1

1056/2

0.809

0.710

1057/1

0.216

1057/2

1057/3 0.405

0.841

1058

1059

1.088

0.777

1060/1

0.777

1060/2

1.023

1061

0.255

1062/1

0.405

1062/2

1063

0.490

1064/1

0.916 1051

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 अप्रैल 2016

भाग 1 ]

(7)

(6)

(5)

(4)

(3)

(1) (2)

0.508

1064/2

0.477

1065/1

0.405

1065/2

0.590

1066/1

0.202

1066/1

0.202

1066/2

0.640

1067

3.423

1068

1.765

1069/1

0.101

1069/2क

0.101

1069/2ख

0.202

1069/3

0.405

1069/4

1.600

1070/1

1070/2

0.352

0.518

1071/1

1071/2

0.518

0.454

1072

1073

1.056

0.906

1074

1.562

1075

1076/1

1.036

1076/2

0.506

0.303

1076/3

0.303

1077/1

0.316

1077/2

1.215

1078/1

0.810

1078/2

0.101

1079/2

0.061

1079/3

0.202

1079/4

1.242

1080

1.457

1081

0.467

1082

1083

0.882

0.384

1084

0.894

1085/1

0.890

1085/2

0.737

1086

1087

0.833

1088

0.421

1089

0.190

0.109

1090

0.152

1091/1

0.156

1091/2

0.164

1092/1

0.164

1092/2

1093

0.109

0.219

1094

2.711

1095

0.368

1096 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 अप्रैल 2016

1052

(7)

(6)

(5)

(4)

(3)

(1) (2)

0.294

1097/1

0.292

1097/2

0.295

1097/3

0.308

1098

1.076

1099

0.490

1103

0.073

1104/1

0.028

1104/2

0.028

1104/3

0.024

1104/4

0.105

1105

0.348

1106/1

0.345

1106/2

0.348

1106/3

0.619

1107

1108

0.263

0.385

1110/1

0.384

1110/2

0.089

1111/2

1.817

1112

1.781

1114

0.492

1115/1

0.492

1115/2

1116/1

0.180

0.184

1116/2

0.648

1117

1.315

1118/1

1.319

1118/2

0.170

1119

0.696

1120/1

1120/2

0.696

0.202

1121/2

1121/3

0.101

0.202

1121/4

0.214

1121/5

1121/6

0.142

0.704

1122

0.789

1123

0.765

1124

1125

1.197

0.472

1126/1

0.464

1126/2

0.464

1126/3

0.252

1127/1

0.244

1127/2

0.248

1127/3

1128/1

0.919

0.919

1128/2

0.241

1129/1

1129/2 0.241

0.263

1130/1 1053

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 अप्रैल 2016

भाग 1 ]

(7)

(6)

(5)

(3)

(4)

(2)

(1)

0.263

1130/2

0.210

1131

0.040

1132/2

0.405

1132/3

0.405

1132/4

0.134

1133

0.342

1134/1

0.342

1134/2

1.076

1135/1

1.076

1135/2

0.466

1136

0.910

1137/1

2.890

1137/2/1

0.668

1137/2/2

0.142

1137/2/3

0.548

1138/1

0.548

1138/2

1.072

1139

0.563

1140

0.741

1141

0.583

1142

0.223

1143

1.096

1144

0.237

1145/1

0.476

1145/2

0.388

1146/1

0.777

1146/2

0.454

1147

0.020

1148/2क

0.020

1148/2ख

0.020

1148/2ग

0.020

1148/2घ

0.020

1148/3

0.304

1148/4

0.243

1148/5

0.264

1149/1

0.128

1149/2क

0.132

1149/2ख

0.266

1149/3

0.259

1150

1.336

1151/1

1.352

1151/2

1.336

1151/3

1152/2 0.202

0.202

1152/3

0.700

1153

0.644

1154

0.129

1157

0.266

1158/1 [भाग 1 1054

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 अप्रैल 2016

(7)

(6)

(5)

(3)

(4)

(1) (2)

1158/2 0.266

1158/3

0.266

0.477

1159/1

0.478

1159/2

1159/3

0.478

0.934

1160

0.151

1161/1

0.152

1161/2

0.151

1161/3

0.368

1162/1 क

0.372

1162/1 ख

1162/2 0.809

1163/2 0.134

0.210

1163/3

0.405

1164

1.728

1165

1.449

1167

1168

0.125

1.360

1169/1

0.914

1169/2

0.040

1170

1172

0.251

0.405

1173/1क

0.405

1173/ 1ख

1173/1 ग 0.405

0.680

1173/2क

0.680

1173/2ख

1173/3 0.405

1174/1

0.433

0.433

1174/2

1175

0.781

0.462

1176/1

0.462

1176/2

4.006

1177

1178

2.120

0.736

1180/1

0.740

1180/2

0.736

1180/3

1181/1

0.411

0.412

1181/2

0.411

1181/3

1182

0.498

0.580

1183/1

1183/2

0.584

1183/3

0.580

0.584

1183/4

0.700

1184

0.380

1185 1055

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 अप्रैल 2016

भाग 1 ]

(7)

(6)

(5)

(4)

(2) (3)

(1)

0.081

1186/1

0.170

1186/2

0.789

1187

0.336

1188

0.077

1189/1

0.405

1189/2

0.555

1190

2.772

1191

0.360

1192/1

0.340

1192/2

0.340

1192/3

0.604

1193/1क

0.608

1193/1 ख

1.226

1193/2

0.154

1194/1

0.154

1194/2

0.420

1194/3

1.505

1196

1.570

1197

0.083

1198/1

1198/2 0.601

0.134

1199/1

0.133

1199/2

0.134

1199/3

0.588

1200/1क

0.588

1200/1 ख

1.176

1200/2

0.203

1201/1

0.203

1201/2

1202

1.250

0.328

1203

0.086

1205/1

0.170

1205/2

0.084

1205/3क

0.084

1205/3ख

0.170

1205/4

0.304

1205/5

1.096

1206/1क

1.092

1206/1ख

2.213

1206/2

1.963

1207

0.769

1209

भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय, भू- अर्जन एवं पुनर्वास शाखा कलेक्टर कार्यालय , अनुपपुर एवं कार्यालय कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग , क्र. -1 डिण्डौरी में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नरेन्द्र सिंह परमार , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 8 अप्रैल 2016

1056

कार्यालय, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा , दिनांक 17 मार्च 2016

क्र. 861 - प्रशा. - भू- अर्जन-2015. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबन्धोंके अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि उक्त माइनर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-

भूमि का वर्णन

ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(4)

(3)

(2)

0.086 त्योंथर

पुरवा

(1) रीवा

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन

का वर्णन

धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6) त्योंथर उद्वहन सिंचाई योजना की मुख्य नहर की माइनर क्र. 4

नहर के निर्माण हेतु.

कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग, जल संसाधन विभाग, सिरमौर जिला रीवा.

भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 863 - प्रका. - भू-अर्जन-2016. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर माईनर/ सबमाईनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

भूमिका वर्णन

ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )

(4) 1.200

(3) अमांव

(2) त्योंथर

(1) रीवा

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन

कावर्णन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री , त्योंथर नहर संभाग, सिरमौर, जिला रीवा ( म. प्र. )

त्योंथर उद्वहन सिंचाई योजना के अन्तर्गत माईनर/सबमाईनर/ नहर निर्माण भूमि एवं उस पर अर्जित संपत्तिके अर्जन हेतु.

पत्र क्र. 865- प्रका.- भू-अर्जन-2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) के उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबन्धों केअनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित 1057

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 अप्रैल 2016

भाग 1 ]

अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर माईनर/ सबमाईनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

अनुसूची

भूमिका वर्णन

ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(4) 1.250

(3) चिल्लाखुर्द

(1) रीवा

(2) त्योंथर

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन

धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग, सिरमौर, जिला रीवा (म . प्र. )

त्योंथर उद्वहन सिंचाई योजना केअन्तर्गत माईनर/ सबमाईनर/ नहर निर्माण भूमि एवं उस पर अर्जित संपत्तिके अर्जन हेतु.

पत्र क्र. 867 - प्रका. - भू-अर्जन-2016. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) के उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबन्धों केअनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर माईनर/ सबमाईनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

भूमिका वर्णन

ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(4) 9.985 (2) त्योंथर

(1) रीवा

(3) गोंदखुर्द

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 12के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग, सिरमौर, जिला रीवा (म . प्र. )

(6) त्योंथर बहाव योजना के अंतर्गत माईनर/सबमाईनर नहर निर्माण भूमि एवं उस पर अर्जित संपत्ति के अर्जन हेतु.

पत्र क्र. 869 - प्रका. - भू-अर्जन- 2016.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) के उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर माईनर/ सबमाईनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

भूमिका वर्णन

ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(4) 13.000 (2) त्योंथर

(1) रीवा

(3) फूलदेउर

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग , सिरमौर, जिला रीवा ( म. प्र. ) .

(6) त्योंथर बहाव योजना के अंतर्गत माईनर/सबमाईनर/ नहर निर्माण भूमि एवं उस पर अर्जित संपत्ति केअर्जन हेतु.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 अप्रैल 2016

1058

पत्र क्र. 871 - प्रका.- भू- अर्जन-2016 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न सूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) के उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं चूंकि त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर माईनर/ सबमाईनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

अनुसूची

भूमि का वर्णन ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(3)

(2)

(4) 1.995 (1) रीवा

बराती खुर्द

त्योंथर

सार्वजनिक प्रयोजन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5) कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग , सिरमौर, जिला रीवा ( म. प्र. )

त्योंथर बहाव योजना के अन्तर्गत माईनर/सबमाईनर नहर निर्माण भूमि एवं उस पर अर्जित संपत्ति के अर्जन हेतु.

रीवा , दिनांक 18 मार्च 2016

क्र. 891 - प्रशा. - भू- अर्जन-2015 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं चूंकि उक्त माइनर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-

भूमि का वर्णन

ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )

(4)

(3)

(2)

0.030 जवा

(1) रीवा

कल्याणपुर 57

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

त्योंथर बहाव नहर निर्माण हेतु कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग , जल संसाधन विभाग , सिरमौर जिला रीवा .

भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 893 - प्रशा.- भू-अर्जन- 2015.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की 1059

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 अप्रैल 2016

भाग 1 ]

उपधारा ( 1 ) उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं चूंकि उक्त माइनर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है : -

भूमि का वर्णन

ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )

(4)

(3)

(2)

0.160 (1) रीवा

जवा गुढ़ पवाई

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

त्योंथर बहाव नहर निर्माण हेतु कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग , जल संसाधन विभाग , सिरमौर जिला रीवा.

भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 895 - प्रशा. - भू- अर्जन- 2015.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भूमि- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं चूंकि उक्त माइनर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-

भूमि का वर्णन

जिला

ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )

(4)

3.040

(3) पाटी 322

(2) जवा

(1) रीवा

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6) त्योंथर बहाव नहर निर्माण हेतु (5) कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग , जल संसाधन विभाग, सिरमौर जिला रीवा.

भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव , राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

रीवा, दिनांक 28 मार्च 2016

क्र. 969 - प्रशा . - भू-अर्जन- 2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं चूंकि [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 अप्रैल 2016

1060

उक्त माइनर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है : -

भूमिका वर्णन

ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(4) (2)

(1)

3.60 सतना

(3) बकिया तिवारियान

रामपुर बाघेलान

अनुसूची

धारा 11 की

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन

उपधारा ( 1 ) हेतु प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5) कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग क्र.2 , सतना ( म.प्र. ) .

बाणसागर परियोजना के पुरवा मुख्य नहर के अंतर्गत निकलने वाली महिदलकला वितरक नहर की शाखा नहर महिदल क्र. 2 के विस्तार में आने वाली भूमि के लिए तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों काअर्जन.

भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. एल. साकेत, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला मण्डला, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

मण्डला, दिनांक 17 मार्च 2016

क्र. भू- अर्जन-6 ( अ -82 ) -2015-16 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा की गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

भूमि का वर्णन

जिला तहसील ग्राम एवं प.ह.नं.

भूमि का लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(3)

(2)

(1)

(4) 7.01

भपसा

बिछिया

मण्डला

प. ह. नं. 32

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

( 6) (5)

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास , संभाग क्रं. 2, जिला मण्डला.

हालोन सिंचाई परियोजना अंतर्गत बाई तट मुख्य नहर एवं उप नहर हेतु.

भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी ( रा ) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बिछिया तथा कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास , संभाग क्रं. 2, जिला मण्डला के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. भू- अर्जन-07 ( अ -82 ) -2015-16 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने 1061

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 अप्रैल 2016

भाग 1 ]

( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा की गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

तहसील

जिला

ग्राम एवं प.ह.नं.

भूमि का लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )

(4)

(3)

(1) (2)

16.18 मण्डला बिछिया कोको रैयत प. ह. नं. 30

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास , संभाग क्रं . 2, जिला मण्डला.

हालोन सिंचाई परियोजना अंतर्गत बाई तट मुख्य नहर एवं उप नहर हेतु.

भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी ( रा ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , बिछिया तथा कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास , संभाग क्र. 2, जिला मण्डला के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. भू- अर्जन-08 ( अ-82 )-2015-16.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा की गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

भूमि का वर्णन

तहसील

जिला

ग्राम एवं प.ह.नं.

भूमि का लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(4)

(3)

(2)

(1)

11.13 बिछिया

मण्डला

देवरी रैयत प. ह. नं. 32

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास , संभाग क्रं . 2, जिला मण्डला.

हालोन सिंचाई परियोजना अंतर्गत बाई तट मुख्य नहर एवं उप नहर हेतु.

भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी ( रा ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , बिछिया तथा कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास, संभाग क्र. 2 , जिला मण्डला के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. भू- अर्जन -09 ( अ -82 ) -2015-16.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा की गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमि का वर्णन

तहसील

जिला

ग्राम एवं प.ह.नं.

भूमि का लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (4)

(3)

(2)

(1)

9.77 बिछिया

मण्डला

केवलारी रैयत प. ह. नं. 33

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास, संभाग क्रं . 2 , जिला मण्डला.

हालोन सिंचाई परियोजना अंतर्गत बाई तट मुख्य नहर एवं उप नहर हेतु.

भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (रा ) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बिछिया तथा कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास , संभाग क्र. 2 , जिला मण्डला के कार्यालय में किया जा सकता है.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 अप्रैल 2016

1062

क्र. भू- अर्जन-10 ( अ -82 ) -2015-16 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा की गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील ग्राम एवं प.ह.नं.

भूमि का लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(3)

(4) (2)

(1)

7.07 मण्डला बिछिया खमरौटी रै. प. ह. नं. 32

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास, संभाग क्र. 2 , जिला मण्डला.

हालोन सिंचाई परियोजना अंतर्गत बाई तट मुख्य नहर एवं उप नहर हेतु.

भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी ( रा ) एवं भू- अर्जन अधिकारी , बिछिया तथा कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास, संभाग क्र. 2 , जिला मण्डला के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, लोकेश कुमार जाटव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सतना, दिनांक 21 मार्च 2016

भू-अर्जन- प्र. क्र. अ-82-14-15-10- पत्र क्र. 88- भू- अर्जन -16.-- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अधिग्रहण पुनर्वास अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. म. प्र . शासन राजस्व विभाग मंत्रालय, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ- 16-15( 1 ) 2014 - सात- शा -2 ए, भोपाल दिनांक 29-09-2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

भूमि का वर्णन ग्राम

तहसील

जिला

अर्जनीय रकबा (हेक्टर में ) लगभग

(4)

(3)

(1) (2)

2.129 सतना नागौद

मढ़ा

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

उपमुख्य अभियंता ( नि. ) पश्चिम मध्य रेलवे छतरपुर म. प्र.

ललितपुर - सतना-रीवा- सिंगरौली- महोबा-खजुराहो 541 कि.मी. नई बड़ी रेल लाईन निर्माण हेतु.

1063

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 अप्रैल 2016

भाग 1 ]

भू-अर्जन-प्र. क्र. अ- 82-14-15-10- पत्र क्र. 89- भू-अर्जन 15. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अधिग्रहण पुनर्वास अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. म. प्र . शासन राजस्व विभाग मंत्रालय, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ- 16-15( 1 ) 2014 - सात- शा-2ए, भोपाल दिनांक 29-09-2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

ग्राम

तहसील

जिला

अर्जनीय रकबा (हेक्टर में ) लगभग

(6)

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

22.037

सडवा

नागौद

सतना

उपमुख्य अभियंता ( नि. ) पश्चिम मध्य रेलवे छतरपुर म. प्र.

ललितपुर- सतना-रीवा- सिंगरौली- महोबा-खजुराहो 541 कि.मी. नई बड़ी रेल लाईन निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन- प्र. क्र. अ-82-14-15-10- पत्र क्र. 90- भू-अर्जन-16. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अधिग्रहण पुनर्वास अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. म. प्र. शासन राजस्व विभाग मंत्रालय , भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-16-15 ( 1 ) 2014 - सात- शा-2ए, भोपाल दिनांक 29-09-2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

ग्राम

तहसील

जिला

अर्जनीय रकबा (हेक्टर में ) लगभग

(6)

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

8.780

गंगवरिया

नागौद

सतना

उपमुख्य अभियंता ( नि. ) पश्चिम मध्य रेलवे छतरपुर म. प्र.

ललितपुर- सतना-रीवा- सिंगरौली-महोबा-खजुराहो 541 कि.मी. नई बड़ी रेल लाईन निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संतोष मिश्र , कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 अप्रैल 2016

1064

राजस्व विभाग

कार्यालय , कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग छिन्दवाड़ा, दिनांक 31 मार्च 2016

क्र. 2622 - भू-अर्जन-2016.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की, सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- छिन्दवाड़ा

(ख) तहसील- चॉद

(ग) नगर/ग्राम- ग्राम पचगांव, ब.नं. -154, प.ह.नं. 42, रा.नि.मंडल-चांद.

(घ ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल 07.653 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित रकबा प्रस्तावित

खसरा नम्बर

(हे. में)

(2)

(1)

0.188

18/9, 20/6

0.320

18/8 , 20/5

0.072

18/7 , 19/4 , 20/4

0.124

17/1

0.070

15/6, 16/4

0.060

15/1 , 16/1

0.138

17/2

0.070

15/4, 16/2

0.068

15/8, 16/5

0.126

15/5 , 16/3

0.096

15/9

0.122

17/4

0.280

99

0.380

99/1

0.124

103/1 , 104/1

0.044

104/11

0.215

104/4, 112/3 , 113 , 114/3 ,

0.110

103/2 , 104/3 , 114/2

(2)

(1)

0.204

114/1क

0.129

115/3

0.132

117/2, 117/7

0.038

152/14

0.038

152/13

0.048

153/2

152/4, 152/10, 153/4, 154/4 0.036

0.048

153/1 , 154/3

0.088

152/25 , 153/5 , 154/7

0.034

152/29 , 153/8 , 154/9

0.096

153/10

0.040

152/2, 152/7

0.022

157/25

0.074

157/23-24

0.400

336/1 , 363/2

0.151

157/19

0.112

167/2, 168/1 , 173/1

0.184

167/1 , 170/2

0.260

163/2, 174/1

0.074

172/1

0.074

172/4 , 173/7 , 173/8

0.072

186/2, 186/3

0.200

306/1-2-3-4-6 , 307/1

0.014

303/1, 305/1

0.200

303/2, 305/2

0.160

303/4, 305/4

0.214

304/10

0.068

304/3 , 310/1 , 368/1

0.060

304/9 , 310/8 , 368/7

0.036

304/8 , 310/7 , 368/6

0.040

304/6 , 310/5 , 368/4

0.100

310/3 , 311/2 , 368/2

0.070

310/4

0.152

310/2 , 311/1 , 312/1

0.142

312/3

0.052

313/1

0.052

313/5

0.052

313/6

0.228

313/4

0.080

336/2, 363/3

0.400

336/4, 363/6

0.254

334/3 , 335/3

0.118

333/2

योग 07.653 1065

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 अप्रैल 2016

भाग 1 ]

2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है:- पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बांयी तट मुख्य नहर से निकलने वाली नांदना शाखा नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http: // www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.

4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी, तहसील- चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है .

5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील चौरई, जिला- छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना, दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 02 छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

क्र. 2623- भू-अर्जन- 2016.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की , सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- छिन्दवाड़ा

(ख) तहसील- चॉद

(ग) नगर/ग्राम- ग्राम- धमनिया माल, ब.नं. - 136, प.ह.नं. 42, रा.नि.मंडल-चांद.

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल 01.994 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां .

प्रस्तावित क्षेत्रफल प्रस्तावित खसरा नम्बर

(हे. में)

(2)

(1)

0.179

6/8

0.133

6/5

(2)

(1)

0.115

6/3, 7

0.161

27

0.171

29/1-2

0.116

42/3, 56/1

0.146

56/2

0.131

34/6

0.096

33/2, 34/3

0.052

33/3 , 33/4 , 34/4

0.098

38/5 , 39/1 , 40/1

0.096

39/2, 40/2

0.027

39/4

0.030

39/5

0.030

39/6

0.067

42/1

0.103

56/3

0.112

42/4

0.067

42/2

0.032

42/6

0.032

42/5

योग .. 01.994

2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है:- पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बांयी तट मुख्य नहर से निकलने वाली नांदना शाखा नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http:// www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.

4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, तहसील- चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील चौरई , जिला- छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन परियोजना, दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 02 सिंगना , तहसील चौरई , जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 अप्रैल 2016

1066

क्र. 2624- भू- अर्जन-2016.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की, सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 " की धारा 19 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- छिन्दवाड़ा

(ख) तहसील- चॉद

(ग) नगर/ग्राम-ग्राम-आमाझिरी, ब.नं. -06 , प.ह.नं. 26, रा.नि. मंडल-चांद.

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल 02.798 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित रकबा प्रस्तावित

(हे. में)

खसरा नम्बर

(2)

(1)

0.071

166/1

0.060

166/2

0.053

166/3 , 167/1

0.049

166/4, 167/1

0.109

167/9

0.194

167/2, 168/1-3-4

0.154

157/1ख

0.113

157/9

0.082

157/2क, 157/4, 157/8

0.165

152/2, 152/5 , 155/1-2-6-7, 156/3

0.060

152/6 , 155/9 , 156/4

0.090

152/8 , 155/10 , 156/5

0.079

150/4, 201/12

0.048

150/2, 201/6

0.020

150/1 , 151 , 201/4

0.093

149/4-5

0.319

206/2 , 207/1-2 , | 208/1-2-3-5 ,

211/2 , 222

0.291

218 , 219, 220

0.036

223/3, 224/1-2-3

0.016

241, 242/1

0.011

240/1

0.011

240/2

(2)

(1)

0.012

239

0.005

238

0.025

237/1 , 242/2छ

0.021

232, 233

0.008

236

0.006

234/2 , 235/2 , 242/ 1 घ

0.020

234/1, 235/1

0.010

231

0.105

248/2, 246/2

0.026

230/1-2-3

0.010

229/5 , 242/1 Т

0.010

229/6

0.008

229/4

0.010

229/1 , 229/2 , 229/1 T

0.008

229/3

0.011

244/7

0.205

244/3, 248/12

0.022

244/6

0.026

244/2, 244/4

0.010

218 , 219 , 220

0.056

119/2 , 121 , 134/7 , 134/9

0.060

117 , 118, 134/8

योग .. 02.798

2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है:- पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बांयी तट मुख्य नहर से निकलने वाली नांदना शाखा नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http:// www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.

4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, तहसील- चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील चौरई , जिला- छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन परियोजना, दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 02 सिंगना, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

1067

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 अप्रैल 2016

भाग 1 ]

क्र. 2625- भू- अर्जन-2016.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की, सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 " की धारा 19 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- छिन्दवाड़ा

(ख) तहसील - चॉद

(ग) नगर/ग्राम- ग्राम- पांजरा , ब.नं. 162, प.ह.नं. 16, रा.नि.मंडल-चांद.

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल 05.248

हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां .

प्रस्तावित रकबा प्रस्तावित

खसरा नम्बर

(हे. में)

(2)

(1)

0.117

320/1

0.139

320/2

0.035

329/1 , 330/1 ,

331/1 , 332/2

0.170

329/2, 330/2 ,

331/2, 332/3

0.230

337, 344

0.204

343/3 , 346/1 ,

361/1 , 362/1

0.023

346/2

0.036

118/5 , 340/4 , 360/1

0.028

343/1

0.068

359/2

0.082

359/1 , 367/1

0.121

357/1 , 357/2

0.022

368/1

0.084

369, 377/2

0.093

370/1

0.075

370/2

0.149

371, 372

0.083

145/2

0.084

145/1

0.132

146/1 , 147

0.057

148/2, 149/2

0.074

148/1 , 149/1

(2)

(1)

0.105

138/2 , 150 ,

151/2, 152/2

0.107

153/1

0.114

105

0.059

102/2

0.060

102/1

0.219

100/2, 100/4 , |

101/1, 101/2

0.186

66/11, 97/2, 98/1 ,

98/2, 98/3

0.105

74/4, 99/2

0.061

75/3, 75/5

0.005

74/1

0.105

75/2

0.295

75/1 , 75/4

0.101

320/1

0.068

320/2

0.133

316/3

0.078

100/2, 100/4, 101/1, 101/2

0.065

102/1

0.038

103/1

0.226

103/2

0.167

94/5

0.062

87/2, 91 , 90/2

0.113

74/4, 99/2

0.047

71/2

0.034

70/1

0.087

38/2, 39/2 , 40, 41 ,

42/1 , 43 , 44, 57, 58/1 3/1

0.120

45,46,50

0.070

47

0.020

48, 49

0.022

12, 52/6 , 52/8 , 54/5

0.026

11/2, 52/2 , 52/5 , 54/2

0.058

52/3 , 52/4 , 53/4/2

54/3, 54/4

0.060

53/3

0.016

75/1 , 75/4

0.059

76/1

0.051

76/2

योग 05.248

2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 अप्रैल 2016

1068

है.- पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बांयी तट मुख्य नहर से निकलने वाली नांदना शाखा नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.nic.in/ एवं म. प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है .

4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा( प्लान ) का निरीक्षण, भू- अर्जन अधिकारी, तहसील- चौरई , जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील चौरई, जिला- छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन परियोजना, दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 02 सिंगना तहसील चौरई जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

क्र. 2626 - भू- अर्जन-2016 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की, सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः " भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 " की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- छिन्दवाड़ा

(ख) तहसील- चॉद

(ग) नगर/ग्राम- ग्राम- धुटमुरमाल, ब.नं. - 142, प.ह.नं. 26, रा.नि.मंडल-चांद.

(घ ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल 01.444 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नम्बर

प्रस्तावित रकबा (हे. में ) (2)

(1)

0.040

147

0.080

146/11

0.051

146/1

0.127

146/5

(2)

(1)

0.101

146/4

0.085

156, 157

0.035

158/1

0.048

159/1

0.090

163/3

0.045

159/2

0.098

225/1

0.095

163/4-5

0.080

222

0.093

219

0.190

220/1 , 221/1

0.030

220/2, 221/2

0.156

260, 261 , 262

योग .. 01.444

2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है:-पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बांयी तट मुख्य नहर से निकलने वाली नांदना शाखा नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.nic.in/ एवं म. प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.

4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, तहसील- चौरई , जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील चौरई, जिला- छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन परियोजना, दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 02 सिंगना, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

छिन्दवाड़ा, दिनांक 4 अप्रैल 2016

क्र. 2715- भू-अर्जन-2016.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की, सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के 1069

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 अप्रैल 2016

भाग 1 ]

लिये आवश्यकता है : -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- छिन्दवाड़ा

(ख ) तहसील- चौरई

(ग) नगर/ ग्राम- ग्राम-मोहगांवखुर्द, ब.नं.- 240, प.ह.नं. 31 , रा.नि.मंडल- चौरई.

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल 02.637 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित

खसरा नम्बर

प्रस्तावित रकबा (हे. में)

(2)

(1)

0.060

40/2, 40/3 , 41/2 ,

42, 44/4

0.020

45

0.030

44/6, 46

0.117

165/5 , 166/4

0.076

50/1 , 51/1

0.010

54/5

0.046

56

0.112

57/1

0.030

27/2, 28/2 , 49/2,

57/8-9-10-11

0.150

22/1

0.022

0.044

23

0.024

2/2

0.056

2/3

0.010

3

0.130

1/1ख, 1 / 1 ग , 1/1 झ, 1/1ञ, 4,5,6/1

0.117

12

0.164

10/1

0.010

15

0.008

11

0.084

16/1-2-3-4-5

0.018

165/5, 166/4

0.022

165/8 , 166/7

0.036

165/7 , 166/6

0.037

165/6 , 166/5

0.040

165/3 , 166/2

0.132

164, 165/ 1-2 , 166/1

0.127

158/2 , 159/2 , 160/2 , 1

161/2, 162/2

(2)

(1)

0.070

157/2

0.158

157/1

0.020

156

0.098

181/28

0.048

198/4

0.032

199/1 छ

0.036

198/1

0.030

199/1 ग

0.030

199/1च, 199/2

0.021

199/2ख , 199/ 1 घ

0.040

199/2ग

0.070

200/1 , 203/1 , 204

0.072

200/2, 203/2

0.180

242/6

योग .. 02.637

2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बांयी तट मुख्य नहर से निकलने वाली हरदुआ वितरक नहर की 1 - एल माइनर नहर एवं सबमाइनर नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.nic.in/ एवं म. प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http: // www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.

4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी तहसील- चौरई , जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना , तहसील चौरई, जिला- छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नशा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना, दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 02 सिंगना, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

क्र. 2716- भू-अर्जन-2016 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की, सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः " भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 " की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 अप्रैल 2016

1070

यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क ) जिला - छिन्दवाड़ा

(ख ) तहसील- चॉद

(ग) नगर/ग्राम- ग्राम मोरखा, ब.नं. - 237, प.ह.नं. 47, रा.नि. मंडल - पांजरा.

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल 02.547 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित

खसरा नम्बर

प्रस्तावित रकबा (हे. में)

(2)

(1)

0.114

541/1

0.165

542

0.036

562

0.220

532, 544/1 , 545

0.068

547/2 , 548/2 , 549/5

0.034

547/1 , 548/1 , 549/4

0.040

549/2, 549/3, 550/3 , 560/5

0.068

549/7 , 560/7

0.058

524/4क , 550/2

523

0.096

0.122

512/2 , 513/1 , 514/2

0.052

511

0.170

506/1 , 504/1 ,

508, 510

0.132

506/2

0.036

500/1 , 500/2 ,

501/1 , 501/2

0.048

500/5 , 500/6 , 501/4

0.066

475/1 , 476/2 , 477/1

0.062

474/4, 475/4

0.010

475/3

0.095

474/3, 475/3

0.226

473/1, 473/2,

474/1 , 474/2

0.062

464/1

0.035

472/1

0.084

458/2, 459

0.061

444, 458/1 ,

445/1, 446/1

0.032

457/2, 460 , 461

(2)

(1)

0.088

453/5, 454

0.002

453/7, 455

0.010

549/2, 549/3 ,

550/3 , 560/5

0.030

549/7 , 560/7

0.056

524/4क, 550/2

0.068

553/2

0.040

553/5

553/6

0.058

0.003

524/7

योग .. 02.547

2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है:-पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बांयी तट मुख्य नहर से निकलने वाली हरदुआ शाखा नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.nic.in/ एवं म. प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http:// www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.

4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी तहसील- चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील चौरई, जिला- छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का , नक्शा (प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना, बांयी तट नहर संभाग सिंगना, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

क्र. 2717- भू- अर्जन-2016 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की, सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के 1071

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 अप्रैल 2016

भाग 1 ]

लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला - छिन्दवाड़ा

(ख) तहसील- चौरई

(ग) नगर/ग्राम- ग्राम- मोहगांव विशाला, ब.नं. - 241 , प.ह.नं. 16, रा.नि.मं.- कपूर्दा.

क्र. 2718 - भू-अर्जन- 2016.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल 0.588 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- छिन्दवाड़ा

प्रस्तावित रकबा

प्रस्तावित

(ख) तहसील- चौरई

(हे. में)

खसरा नम्बर

(2)

(1)

(ग) नगर/ ग्राम- ग्राम-हसनपुर, ब.नं. - 309 , प.ह.नं. - 33, रा.नि.मं. -चौरई.

0.115

2/1

0.015

5/2

0.176

7/2, 12, 14

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल 0.838 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

0.038

13

प्रस्तावित

0.058

15/2

0.045

25/1

प्रस्तावित रकबा (हे. में) (2) 0.016

खसरा नम्बर (1)

30, 31

0.125

32/1

0.075

170/6 , 181/4

0.588

योग

0.076

195/4-6-7-8-9-10-11 , 197/5-6-7-8-9-10

0.220

194/2-3

0.108

198

0.085

197/2, 197/10

0.084

199/3 , 204/1

2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बांयी तट मुख्य नहर से निकलने वाली हरदुआ वितरक नहर की एल-1 , माइनर नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

0.045

199/5

205

0.145 योग 0.838 3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.nic.in/ एवं म. प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http : // www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा है. सकता

2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बांयी तट मुख्य नहर से निकलने वाली हरदुआ वितरक नहर की 4 एल माइनर नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, तहसील- चौरई , जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री , पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील चौरई, जिला- छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.nic.in/ एवं म. प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http:// www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.

4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा(प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी तहसील- चौरई , जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है .

6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना, बांयी तट नहर संभाग सिंगना जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 अप्रैल 2016

1072

5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील चौरई, जिला- छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना, दांयी तट नहर उप संभाग क्र . 2 , छिन्दवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2719- भू-अर्जन-2016.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 " की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला - छिन्दवाड़ा

(ख ) तहसील- चौरई

(ग) नगर/ ग्राम- ग्राम- खैरीखुर्द, ब.नं. - 54, प.ह.नं. - 31 , रा.नि.मं.-चौरई.

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल 02.923 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित रकबा

(हे. में)

प्रस्तावित खसरा नम्बर

(2)

(1)

0.060

243/1 , 244/1 , 247/1

0.111

241/1 , 242/1 , 248

0.145

241/3, 242/4

0.030

269

0.010

305

0.188

303

0.150

312

0.064

311/2

0.080

313

0.048

300/2

0.005

298

0.120

340/1-2, 341

0.133

332

0.110

370/2

0.045

370/1 , 370/3

(2)

(1)

0.153

369/1

0.068

378/2, 379/2 , 380/2

0.045

368/5

0.145

386

0.180

367/3 , 368 /1-2

0.005

384, 385

0.085

389/3

0.080

389/2

0.122

391/1 , 392/1 , 393/1

0.009

378/2 , 379/2 , 380/2

0.180

380/1

0.016

374/2, 376/2

0.204

374/3, 375, 376/3

0.184

374/1

0.080

408

411/4

0.068 योग . 02.923

2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है:- पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बांयी तट मुख्य नहर से निकलने वाली हरदुआ वितरक नहर की 1 - एल माइनर नहर एवं सबमाइनर नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http: // www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा है. सकता 4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा(प्लान ) का निरीक्षण भू- अर्जन अधिकारी तहसील- चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील चौरई, जिला- छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन परियोजना, दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 02 छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

क्र. 2720- भू- अर्जन- 2016.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) 1073

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 8 अप्रैल 2016

भाग 1 ]

में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 " की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- छिन्दवाड़ा

(ख) तहसील- चॉद

(ग) नगर/ग्राम- ग्राम- करलई, ब.नं. - 16 , प.ह.नं. - 10, रा.नि.मं. - चांद.

(घ ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल 04.709 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित रकबा प्रस्तावित

खसरा नम्बर

(हे. में)

(2)

(1)

0.024

18/1 , 19/1 , 28/2

0.076

27/5

0.078

27/7 , 29/7

0.062

27/8, 29/8

0.004

159/1

0.130

156/2

0.128

161/2

0.024

157

0.216

159/2, 159/3

156/1 , 161/1 ,

0.284

162, 163/1

0.108

161/3

0.056

190/3

0.064

190/1

0.080

192/1 , 192/5 , 192/6 , 192/7, 192/9 , 193/1

0.400

196 , 197, 198

0.224

206/3 , 206/6

0.164

207/1

0.080

207/2 , 208

0.096

286/3

0.108

286/4

0.112

268/6 , 269/7

0.068

289/3

0.037

331

(2)

(1)

0.072

315/8 , 315/11

0.005

332

0.272

325/1 , 352/2 , 326/1

0.019

278/1 , 278/2

0.134

324/2

0.192

324/1

0.066

322, 323

0.184

286/3

0.016

285/2

0.027

285/1

0.018

284

0.013

283

0.008

282/2

0.011

277

0.010

282/1

0.011

281

0.019

279, 280

0.016

276

0.013

275/1

0.013

275/2

0.024

274

0.022

273

270/5 , 271/5 ,

0.052

272/6 , 286/5

0.054

294/1

267

0.002

0.038

265

0.010

295

0.010

264

0.008

263/1

0.008

263/2

0.008

263/3

0.016

296

0.034

299, 300 , 301

0.006

297/2

0.017

297/1

0.008

298/3

0.004

298/2

0.006

298/1

0.140

315/19

0.236

315/14

0.006

317

0.010

321

0.136

322, 323 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 8 अप्रैल 2016

1074

(2)

(1)

0.072

319/4 , 320/3

318/2, 320/2

0.040 योग .. 04.709

2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है:- पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बांयी तट मुख्य नहर से निकलने वाली हरदुआ वितरक नहर की टेल माइनर एवं सबमाइनर नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http :// www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.

4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण भू- अर्जन अधिकारी तहसील- चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील चौरई, जिला- छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना, बांयी तट नहर संभाग सिंगना, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

क्र. 2721 - भू-अर्जन -2016 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः " भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 " की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- छिन्दवाड़ा

(ख) तहसील- चॉद

(ग) नगर/ग्राम- ग्राम सांख ब.नं.- 270, प.ह.नं. -7/38, रा.नि.मं.-चांद.

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल 01.258 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित रकबा प्रस्तावित

खसरा नम्बर

(हे. में)

(2)

(1)

0.012

5/3

0.028

5/2

0.030

7/1

0.020

7/2

0.015

7/3

0.142

11/1 , 12/1

0.122

11/2, 12/2

0.088

13/1

0.096

153/1

0.084

13/2

0.020

152/2 , 153/3 , 155/4

0.042

13/3

0.006

159/4

0.012

159/12

0.016

159/3

0.054

159/10

0.008

112/1

0.024

153/6 , 154/1

0.018

153/8 , 154/2

0.018

152/1 , 153/4 , 155/1

0.018

152/3 , 153/5 , 155/5

0.020

153/4, 153/9 , 155/6

0.008

153/7

0.006

111/2

0.006

113

0.076

153/10

0.022

114

0.008

112/2

0.006

0.006

111/3

0.013

110/1 , 110/2

0.004

108

0.120

102 , 103/2 , 106 , 107

0.008

91/3

0.038

91/4

0.020

87/1 1075

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 अप्रैल 2016

भाग 1 ]

(2)

(1)

0.020

87/2

0.004

87/3

योग .. 01.258

2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है:-पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बांयी तट मुख्य नहर से निकलने वाली हरदुआ वितरक नहर की टेल माइनर एवं सबमाइनर नहर के निर्माण हेतु निजी निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http: // www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है. 3.

4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू- अर्जन अधिकारी तहसील- चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील चौरई, जिला- छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना, बांयी तट नहर संभाग सिंगमा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

क्र. 2722 - भू- अर्जन- 2016.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 " की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- छिन्दवाड़ा

(ख) तहसील- चॉद

(ग) नगर/ग्राम- ग्राम देवरीरैयत, ब.न. -2/24, प.ह.न. - 8 /26 , रा.नि.मं. -चांद.

(घ ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल 01.617 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित रकबा

प्रस्तावित

खसरा नम्बर

(हे. में)

(2)

(1)

0.168

1/1, 1/2

0.130

1/3, 1/4

0.186

5,6/1

0.036

6/2, 8/3

0.032

6/3

0.061

6/4

0.184

8/7

0.165

8/1क

0.123

8/1ख

0.012

11/6

0.060

14/5

0.050

14/6 , 14/8 , 14/9

0.146

14/2

0.264

14/7, 14/10

योग .. 01.617

2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बांयी तट मुख्य नहर से निकलने वाली हरदुआ वितरक नहर की टेल वितरक नहर की 2 आर माइनर नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http: // www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.

4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी तहसील- चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील चौरई, जिला- छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना, बांयी तट नहर संभाग सिंगना जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 अप्रैल 2016

1076

5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री , पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील चौरई, जिला- छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

क्र. 2723- भू-अर्जन-2016. - चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 " की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना, बांयी तट नहर संभाग सिंगना, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- छिन्दवाड़ा

(ख) तहसील- चॉद

(ग) नगर/ग्राम- ग्राम- आमाझिरी, ब.न. - 06 , प.ह.न. - 12, रा.नि.मं. - चांद.

क्र. 2724- भू- अर्जन-2016 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 " की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल.- 0.563 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

प्रस्तावित खसरा नम्बर

(क) जिला- छिन्दवाड़ा

प्रस्तावित रकबा (हे. में) (2)

(ख) तहसील- चाँद

(1)

0.078

63/1

(ग) नगर/ग्राम- ग्राम-कुकरई ब.न. - 22, प.ह.न. - 11 , रा.नि.मं.- पांजरा.

0.100

66/5, 67/2

0.042

68/1 ग

0.060

68/2

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल.- 03.548 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नम्बर

प्रस्तावित रकबा (हे. में) (2)

(1)

0.023 0.140 0.563

68/1छ, 68/1 ज, 68/2 ड 0.120 67/1 ख, 73/2 72/3 योग

0.408

327

0.012

329/3

0.080

329/4

0.212

328

0.068

337/1, 338/1

0.068

2

2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बांयी तट मुख्य नहर से निकलने वाली हरदुआ वितरक नहर की 07 आर माइनर नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

0.132

1/5

0.048

5/2, 9/2

0.152

327

0.012

326/1

0.092

228

0:080 3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http:// www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.

230/4

0.006

227

0.082

221/3 , 222/1

0.036

222/6

0.048

223/2

4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण भू- अर्जन अधिकारी तहसील- चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

1077

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 अप्रैल 2016

भाग 1 ]

(2)

(1)

0.040

222/5

0.052

223/3

0.104

224/6, 225/2

0.070

233, 235

0.072

222/2 , 223/1

0.180

216, 215/4

0.030

194/1

0.024

89

0.016

84, 87, 96/2

0.068

91/4, 93/4

0.084

96/4

0.116

94/1 , 95/1

0.148

194/1

0.150

194/5

0.016

193/4

0.018

193/3

0.020

193/2

0.008

193/1

0.058

261/11

0.080

261/12

0.060

261/10

0.032

261/13

0.038

261/1 , 261/2

0.012

261/4

0.016

196/3

0.014

261/3

0.038

261/7

0.024

261/8

0.024

261/5

0.032

261/6

0.044

257/14

0.072

264/1

0.120

264/2

0.132

257/4, 257/6

03.548

योग ..

2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बांयी तट मुख्य नहर से निकलने वाली हरदुआ शाखा नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http:// www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.

4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू- अर्जन अधिकारी तहसील- चौरई , जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील चौरई, जिला- छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन परियोजना, दांयी तट नहर संभाग सिंगना जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2725- भू- अर्जन-2016 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 " की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है , कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- छिन्दवाड़ा

(ख) तहसील- चॉद

(ग) नगर/ग्राम- ग्राम देवरीमालं , ब.न.- 131 प.ह.न. -8/26 , रा.नि.मं. -चांद.

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल.- 07.027 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित रकबा प्रस्तावित

(हे. में)

खसरा नम्बर

(2)

(1)

0.030

5/2 , 6/2 , 7/3

0.051

4/2, 9/1

0.066

4/3

0.092

7/5, 33/3

0.054

4/4, 9/2

0.064

7/6, 33/4

0.002

1/9 , 2/4 , 11/3

0.020

14/2, 14/4 , 15/5-6-7

0.013

4/1

0.100

2/2 [भाग 1

'मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 8 अप्रैल 2016

1078

(2) (1)

0.100 14/3, 15/4

0.116 1/7, 2/3 , 11/1

0.015 14/1, 15/1-2-3

0.002 12/2 , 24/2 , 25/2 , 84/4-5

0.008 16/1, 17/1

0.145 21/1 , 22/1

0.002 16/2 , 17/2 , 18/10

0.057 16/4, 18/3

0.016 19

0.242 99/2, 99/4

0.030 100/1

0.128 101, 102

0.204 114, 115 , 116

0.134 117/1, 118/1

0.144 119/1 ख, 120/2 ख

0.040

0.088 117/8 , 118/8

0.032 111/3

0.054 117/7, 118/7

0.076 120/4

0.050 112/3, 121 /1 घ, 122/1T

0.032 117/6, 118/6

0.036 121/2 ख, 313/5

0.088 313/4 , 315/1

0.048 307/3 , 308/2 , 309/3

0.064 305/2, 307/2

0.032 316/3

0.144 316/4

0.104 327

0.032 49/7, 52/2

0.096 52/2, 56/5

0.090 54/10-11 , 55 , 56/7-8

0.058 54/3 , 56/2 , 57 , 58/1

0.150 54/8, 58/2

0.080 154

0.060 180/2

180/1 ग, 181/1 ,

0.080 182/1, 228/1

0.072 180/1 घ, 229

180/1 ज, 181/2 ,

0.052 182/3, 288/3

(2)

(1)

0.072

180/1

0.152

180/1 ख

0.170

218, 219 , 220

0.011

450

0.010

454

0.130

222/1, 223/1

0.094

260/6

0.058

258/1

0.123

256, 255

0.015

451

0.012

455

0.009

452

0.009

453

0.064

499, 496

0.048

254, 251 , 252

0.032

253

459/2, 460/2,

0.032

61/3 , 462/1

0.024

459/6

0.034

459/5, 461/8 , 463/8

0.028

461/4

0.064

460/1, 461/2

0.016

461/3/1

0.080

465/3

0.012

479/2

473/2, 474/2 , 475/2,

0.036

476/2, 477/2

0.022

464/2

0.076

480/2, 481/2

0.036

503/1

0.090

480/1, 481/1

0.072

480/5

0.004

490/1

0.036

490/6

0.044

490/3-4

0.034

490/5

0.028

490/2

0.042

503/2

0.020

500, 495

0.026

497, 498

0.100

507/6

0.050

507/2

0.058

507/13 1079

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 अप्रैल 2016

भाग 1 ]

(2)

(1)

0.052

507/7, 507/9

कार्यालय , कलेक्टर, जिला नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग 0.036

507/4, 507/8

0.068

507/3 , 507/4 , 509

नरसिंहपुर, दिनांक 5 अप्रैल 2016 0.072

551

0.028

554/1

0.028

554/4

0.044

554/3

0.070

554/2

0.136

556/2

0.050

556/6

0.008

556/1

0.074

556/4

0.152

564/2

0.024

563

रा.मा.प्र.क्र. 4अ-82 वर्ष 2014-15 पत्र क्र. 126- भू-अर्जन- 2015.-चूंकि, समुचित सरकार को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. इस मध्यम परियोजना में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है इसलिए इस प्रकरण में पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन के योजना सार की आवश्यकता नहीं है. अतः भूमि- अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन अधिनियम, 2013 की धारा 19 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार यह घोषित किया जाता है कि अर्जित भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : - 0.060

564/1 क

0.056

564/1 ख

अनुसूची

0.056

569/1

(1 ) भूमि का वर्णन-

0.108

569/2

(क) जिला- नरसिंहपुर

0.088

597/2, 598/1

0.025

(ख) तहसील- तेंदुखेड़ा

592/1

(ग ) ग्राम-हीरापुर, प. ह. नं. 24,

237/2, 237/6,

0.104

(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.171 हेक्टेयर. 238/3 , 238/2

0.102

238/1

खसरा नम्बर

0.020

602/3

भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा ( हेक्टेयर ) 07.027

योग

(2)

(1)

0.548

564/2

0.429

564/3

0.154

564/5

0.041

564/6

0.245

564/7

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बांयी तट मुख्य नहर से निकलने वाली हरदुआ वितरक नहर की 7- आर टेल वितरक नहर एवं सबमाइनर नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

0.404

564/8

0.012

565/2

566

0.627

0.031

567/2

0.030

567/5

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http: // www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.

0.081

567/6

0.254

567/7

0.315

575

योग . 3.171 (4 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, तहसील- चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

निर्माण कार्य एजेंसी का नाम. - महाप्रबंधक, एनटीपीसी लिमिटेड गाडरवारा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, गाडरवारा जिला नरसिंहपुर.

(5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील चौरई, जिला- छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन. एनटीपीसी लिमिटेड गाडरवारा सुपर थर्मल पावर प्लांट के अंतर्गत जल परिवहन के लिये पंप हाउस व वेयर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , कार्यालय (कक्ष क्र. 84 ) कलेक्टर नरसिंहपुर में देखा जा सकता है.

(6 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना, दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 2 , छिन्दवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नरेश पाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, महेशचन्द्र चौधरी, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 8 अप्रैल 2016

1080

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दतिया, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

दतिया, दिनांक 30 सितम्बर 2015

प्र.क्र.3- अ-82-2012-13 .- शुद्धिपत्र खर्राघाट मध्यम सिंचाई योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु ग्राम अगोरा, तहसील व जिला दतिया की निजी भूमि का अर्जन अधिनियम 1894 की धारा -6 की उद्घोषणा का प्रकाशन म. प्र. राजपत्र भाग -1 में 16 जनवरी 2015 को एवं समाचार पत्र स्वदेश ग्वालियर में दिनांक 18 जनवरी 2015 को ( जी. नं. 22913/15 ) एवं उदयदेश में दिनांक 20 जनवरी 2015 को (जी. नं. 22913/15 ) को हुआ था. उक्त उद्घोषणा में निम्नानुसार संशोधन पढ़ा जावेः-

अनुसूची

सर्वे क्रमांक प्रकाशन जिसमें हुआ

863/1 म. प्र . राजपत्र भाग-1 दिनांक 16 जनवरी 2015

863/2 म. प्र. राजपत्र भाग -1

दिनांक 16 जनवरी 2015

863/1 स्वदेश ग्वालियर दिनांक 18 जनवरी 2015

863/2 स्वदेश ग्वालियर

दिनांक 18 जनवरी 2015

863/1 उदयदेश में

दिनांक 20 जनवरी 2015

863/2 उदयदेश में

दिनांक 20 जनवरी 2015

उक्त उद्घोषणा में कुल अर्जनीय रकबा पूर्ववत होगा.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग पन्ना, दिनांक 14 मार्च 2016

प्र. क्र. 220 - अ- 82 - वर्ष 2014-15. भूमिअर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 ( 1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय- सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013की धारा 15 (2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि की,

सही संशोधित रकबा पूर्व प्रकाशित रकबा

0.23 है.

0.13है.

0.13 है.

0.23 है.

0.23 है.

0.13 है.

0.13 है.

0.23 है.

0.23 है.

0.13 है.

0.13 है.

0.23 है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, प्रकाश जांगरे , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है , इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- पन्ना

(ख ) तहसील- रैपुरा 1081

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 अप्रैल 2016

भाग 1 ]

(ग) ग्राम-खुसरा , प.ह.नं. 26

(घ ) क्षेत्रफल-2.68 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

भूमि का

प्रकार

कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(3)

(2)

(1)

0.04

निजी भूमि 49

0.05

निजी भूमि 58

0.06

निजी भूमि 59

0.08

निजी भूमि 60

0.01

निजी भूमि 752

0.01

821

निजी भूमि

0.04

निजी भूमि 924

0.01

80

निजी भूमि

0.01

निजी भूमि 97/1

0.04

99

निजी भूमि

0.03

100

निजी भूमि

0.01

निजी भूमि 101/1

0.02

524

निजी भूमि

0.02

564

निजी भूमि

0.01

निजी भूमि 97/2

0.02

101/2

निजी भूमि

0.01

106

निजी भूमि

0.02

निजी भूमि 107

0.03

निजी भूमि 108

0.05

105

निजी भूमि

0.01

निजी भूमि 111

0.04

121

निजी भूमि

0.02

निजी भूमि 150

0.03

निजी भूमि 123

0.02

149

निजी भूमि

0.02

144/1

निजी भूमि

0.01

निजी भूमि 473/2

0.06

निजी भूमि 475/1

0.01

144/2

निजी भूमि 473/1

0.01

निजी भूमि

0.04

475/2

निजी भूमि

0.07

निजी भूमि 145

0.03

148

निजी भूमि

0.01

निजी भूमि 151

0.03

निजी भूमि 936

0.03

निजी भूमि 941

0.01

निजी भूमि 940

0.01

निजी भूमि 978

(3)

(2)

(1)

0.03

निजी भूमि 979

0.03

निजी भूमि 980

0.01

निजी भूमि 156

0.04

739

निजी भूमि

0.03

निजी भूमि 469

0.02

निजी भूमि 738

0.02

निजी भूमि 471

0.01

निजी भूमि 490

0.03

निजी भूमि 529

0.01

निजी भूमि 472/1

0.01

निजी भूमि 472/2

निजी भूमि

0.01

531

0.01

निजी भूमि 532

0.01

522

निजी भूमि

0.01

निजी भूमि 523

0.06

निजी भूमि 751

0.02

निजी भूमि 528

0.01

530

निजी भूमि

0.02

निजी भूमि 565

0.04

617

निजी भूमि

0.05

निजी भूमि 609

005

निजी भूमि 610

0.03

निजी भूमि 616

0.01

निजी भूमि 619/2

0.01

निजी भूमि 620

0.01

निजी भूमि 619/1

0.04

निजी भूमि 680

0.02

निजी भूमि 686

0.02

निजी भूमि 699

0.01

निजी भूमि 702/1

0.01

निजी भूमि 702/2

0.03

निजी भूमि 703

0.08

निजी भूमि 704

0.01

निजी भूमि 705

0.03

934

निजी भूमि

0.03

निजी भूमि 706

0.04

निजी भूमि 709

0.03

निजी भूमि 712

0.02

निजी भूमि 713

0.04

निजी भूमि 737

0.02

निजी भूमि 745

0.03

निजी भूमि 746

0.01

750

निजी भूमि

0.02

निजी भूमि 818

0.03

निजी भूमि 822 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 8 अप्रैल 2016

1082

(3)

(2)

(1)

0.01

निजी भूमि

710

पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा -19 के अंतर्गत , इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजीभूमि /शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु 0.03

निजी भूमि

823

आवश्यकता है:-

0.01

711

निजी भूमि

अनुसूची

0.05

826

निजी भूमि

0.04

912

निजी भूमि

( 1 ) भूमि का वर्णन-

0.05

927

निजी भूमि

(क) जिला- रीवा

0.01

निजी भूमि

928

(ख) तहसील- रायपुर कर्चुलियान

0.03

निजी भूमि

935

(ग ) ग्राम- सुरसा खुर्द 610

0.01

निजी भूमि

913

(घ) क्षेत्रफल -1.642 हेक्टेयर .

0.02

निजी भूमि

922

अर्जित रकबा

खसरा नं.

0.02

923

निजी भूमि

(हे. में) 0.02

निजी भूमि

944

(2)

(1)

0.02

975

निजी भूमि

0.01

निजी भूमि

अ-निजी पट्टे की भूमि 981

0.072

374

0.02

983

निजी भूमि

0.037

373

0.01

50

निजी भूमि

0.069

372

0.05

निजी भूमि

984

0.104

371

0.01

985

निजी भूमि

0.058

403

0.02

निजी भूमि

1011/6

0.001

404

0.07

683

निजी भूमि

0.082

405

684

निजी भूमि

0.047

420

0.03 2.68

कुल रकबा निजी भूमि

0.135

409

0.001

347

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- पटपरा नाला तालाब योजना के अंतर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

0.002

346

0.049

343

0.118

325

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी , शाहनगर में किया जा सकता है.

0.001

314

0.037

315

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शिव नारायण सिंह चौहान , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

0.183

168

0.012

167

0.002

169

0.076

68

0.003

67

0.019

69

कार्यालय , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

0.016

66

0.002

65

रीवा , दिनांक 18 मार्च 2016

0.059

410

0.084

341

0.079

342

0.086

337

क्र. 897 - प्रका.- भू-अर्जन-2016.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और 1083

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 अप्रैल 2016

भाग 1 ]

(3)

(2)

(1)

0.016

336

0.010

334

0.008

313

0.001

62

0.027

61

0.026

60

0.001

63

0.006

20

0.004

482/20

0.002

480/16

0.038

19

0.003

481/18

0.020

7

1.596

अ-निजी पट्टे की भूमि का योग

ब-म. प्र. शासन की भूमि

0.020

163

0.012

162

0.014

161

0.046

अ-म. प्र. शासन की भूमि का योग

1.642

अब का योग

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-" बहुती नहर के अंतर्गत अमिलकी वितरक के माइनर क्र. 7 " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जासकता है.

क्र. -प्रका.- भू- अर्जन-2016.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा -19 के अंतर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजीभूमि /शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील- रायपुर कर्चुलियान

(ग) ग्राम- कुओं 88

(घ) क्षेत्रफल - 1.205 हेक्टेयर.

अर्जित रकबा

खसरा नं.

(हे. में)

(2)

(1)

अ-निजी पट्टे की भूमि

0.098

169

168/1

0.060

168/2

0.010

192

0.013

193

0.124

164

0.002

195

0.004

196

0.124

162

0.061

150

0.058

138

139/1

139/2

0.076

139/3

140/1

0.005

140/2

0.005

136

68/1

0.022

68/2

67/1

0.013

67/2

66/1

0.104

66/2

51/1

0.131

51/2

45/1

0.024

45/2

14/1

14/2

0.046

14/3

14/4

0.074

16

141/1

0.025

141/2

62/1

0.052

62/2

0.022

65/1

65/2

52/1

0.006

52/2

0.002

148

0.001

142 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 अप्रैल 2016

1084

(2)

(3) (1)

50/1

0.043

50/2

1.205

अ-निजी पट्टे की भूमि का योग

ब-म. प्र. शासन की भूमि

0.000

अ-म. प्र. शासन की भूमि का योग

1.205

अब का योग

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-" बहुती नहर के अंतर्गत अमिलकी वितरक के माइनर क्र. 2 " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जासकता है.

क्र. 901 - प्रका.- भू-अर्जन-2016. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा -19 के अंतर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजीभूमि /शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील- रायपुर कर्चुलियान

(ग) ग्राम- जोगिनहाई 214

(घ ) क्षेत्रफल -6.760 हेक्टेयर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा

(हे. में)

(2)

(1)

अ-निजी पट्टे की भूमि

0.038

1170

0.076

1169

0.100

1167

0.038

1171

0.053

1177

0.058

1178

0.062

1179

0.081

1180

0.042

1185

0.084

1182

(2)

(1)

0.048

1183

0.005

1031

0.105

1030

0.001

1027

0.102

1028

0.025

1026

0.074

1168

0.080

1092

0.069

1089

0.045

1088

0.043

1077

0.054

1076

0.061

1074

0.041

1059

0.077

1060

0.041

1062

0.071

1063

0.008

72/1455

0.026

73

0.008

74

0.009

75

0.016

70

0.017

83

0.016

69

0.008

84

0.006

35

36

0.024

0.007

34

0.010

22

0.017

18

0.014

21

20

0.001

0.015

9

0.012

10

0.015

7

0.017

1210

0.012

1029

0.008

1211

0.036

1209

0.014

1212

0.020

1345

0.009

1206

0.006

1362

0.006

1361

0.125

680 1085

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 अप्रैल 2016

भाग 1 ]

(2) (1)

0.176 679

0.125 680

0.176 679

0.022 678

0.098 676

0.647 405

0.024 402

0.234 400

0.007 399

0.131 397

0.201 389

0.097 390

0.006 387

0.073 161

0.136 160

0.207 710

0.118 711

0.054 712

0.106 714

0.006 728

0.304 727

0.009 726

0.142 722

0.121 724

0.011 723

0.001 382

0.132 186

0.007 189

0.207 190

0.069 192

0.103 196

0.022 197

0.129 198

0.055 199

0.076 124

0.094 124/1448

0.003 132

0.042 132/1450

0.022 120

0.014 121

0.012 108

0.013 111

0.006 110

0.018 109

0.009 1346

(2)

(1)

0.011

1360

0.030

1349

0.010

1350

0.026

1389

0.002

1336

0.006

1337

0.014

1332

0.008

1214

0.006

1217

0.053

428

0.001

376

0.140

381

0.001

379

0.148

378

0.006

375

0.001

369

0.080

368

0.068

367

0.001

1213

0.002

1215

0.022

1331

0.001

401

0.001

1061

0.001

1058

6.659

अ-निजी पट्टे की भूमि का योग

ब-म. प्र. शासन की भूमि

0.037

575

0.014

403

0.001

404

0.023

719

0.013

191

0.011

122

0.002

681

0.101

ब-म. प्र. शासन की भूमि का योग

6.760

अब का योग

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-" बहुती नहर के अंतर्गत अमिलकी वितरक के माइनर क्र. 8 " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जासकता है.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 8 अप्रैल 2016

1086

पत्र क्र. 903 - प्रका. - भू-अर्जन- 2016.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत , इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजीभूमि /शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील-गुढ़

(ग) ग्राम- नर्रहा 310

(घ) क्षेत्रफल -0.852 हेक्टेयर.

अर्जित रकबा खसरा नं .

(हे. में)

(2)

(1)

अ-निजी पट्टे की भूमि

0.033

438

0.006

436

0.019

437

0.061

431

0.044

428

0.044

424

0.032

423/1

423/2

0.183

419/1

419/2

0.130

199

0.002

86

0.095

147

0.011

425

0.027

422

0.042

421

0.014

144

0.001

143

0.022

145

148/1

0.032 148/2

148/3

0.013 420

0.032 131

(2)

(1)

0.005

132

0.001

133

0.001

134

0.002

67

0.852

अ-निजी पट्टे की भूमि का योग ..

ब-म. प्र. शासन की भूमि

अ-म. प्र. शासन की भूमि का योग 0.000

0.852

अ ब का योग

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है.-" बहुती नहर के अंतर्गत अमिलकी वितरक के माइनर क्र . 1 " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जासकता है.

पत्र क्र. 905 - प्रका.- भू-अर्जन-2016. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजीभूमि /शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- रीवा

(ख) तहसील- रायपुर- कर्चुलियान

(ग ) ग्राम- झांझर 215

(घ) क्षेत्रफल -0.752 हेक्टेयर.

अर्जित रकबा खसरा नं.

(हे. में)

(2)

(1)

अ-निजी पट्टे की भूमि

72/1

0.009

72/2

0.089

70

0.004

74

0.006

63

0.305

64

0.048

62

0.002

66 1087

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 8 अप्रैल 2016

भाग 1 ]

(2)

(1)

(2)

(1)

0.050

217

0.003

65

0.060

219

0.065

61

0.007

220

0.119

60

0.020

226

0.102

59

0.048

227

0.752

अ-निजी पट्टे की भूमि का योग .

0.078

225

0.097 ब-म. प्र. शासन की भूमि

29

0.000

0.014

274

ब-म. प्र. शासन की भूमि का योग .

0.752

अ ब का योग

0.001

230

0.641

अ-निजी पट्टे की भूमि का योग ..

ब-म. प्र. शासन की भूमि

ब-म. प्र. शासन की भूमि का योग 0.000 0.641 (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है.-" बहुती नहर के अंतर्गत अमिलकी वितरक के माइनर क्र. 3 एवं 4 " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु.

अ ब का योग

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है.-" बहुती नहर के अंतर्गत अमिलकी वितरक के माइनर क्र . 10 " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जासकता है.

पत्र क्र. 907- प्रका. - भू-अर्जन-2016. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत , इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

पत्र क्र. 909 - प्रका. - भू-अर्जन-2016. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत , इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि /शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

(क) जिला-रीवा

अनुसूची

(ख) तहसील- रायपुर कर्चुलियान

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(ग) ग्राम- वुड़वा 442

(क) जिला- रीवा

(घ) क्षेत्रफल -0.641 हेक्टेयर.

(ख ) तहसील- रायपुर कर्चुलियान

अर्जित रकबा

खसरा नं.

(ग ) ग्राम- पड़रिया 360

(हे. में)

(घ) क्षेत्रफल -0.732 हेक्टेयर.

(2)

(1)

अर्जित रकबा

खसरा नं.

(हे. में) अ-निजी पट्टे की भूमि

(2)

(1)

0.013

275

0.092

212

अ-निजी पट्टे की भूमि 0.063

209

0.154

39

0.065

208

0.007

38

0.032

206

0.093

37

0.001

218 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 अप्रैल 2016

1088

(2) (1)

0.006 34

0.014 36

0.007 35/253

0.024 57

0.089 58

0.015 59

0.109 35

0.010 60

0.002 62

0.005 63

0.011 65

0.007 66

0.004 69

0.005 70

0.003 71

0.004 72

0.005 73

0.020 74

0.002 112

0.007 111

0.007 109

0.021 107

0.007 207

0.002 106

0.015 209

0.002 104

0.001 210

0.012 213

0.001 212

0.014 224

0.002 225

0.003 223

0.005 222

0.001 221

0.016 220

0.001 237

0.008 239

0.721 अ-निजी पट्टे की भूमि का योग ..

ब-म. प्र. शासन की भूमि

0.001 61

0.010 219

ब- म. प्र . शासन की भूमि का योग 0.011

अब का योग 0.732 (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है. -" बहुती नहर के अंतर्गत अमिलकी वितरक के माइनर क्र. 4 " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्ति केअर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू- अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जासकता है.

पत्र क्र. 911 - प्रका. - भू-अर्जन-2016.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि /शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील- मनगवां

(ग) ग्राम- कठेरी 42

(घ) क्षेत्रफल -2.373 हेक्टेयर .

अर्जित रकबा खसरा नं.

(हे. में)

(2)

(1)

अ-निजी पट्टे की भूमि

0.093

1335

0.001

1370

0.001

1373

0.029

1385

0.002

1384

0.006

1334

0.241

1333

0.010

1332

0.103

1331

0.057

1328

0.072

1324

0.076

1325

0.010

1307

0.053

1310

0.050

1309

0.071 1308

0.018 1313 1089

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 अप्रैल 2016

भाग 1 ]

(2)

(1)

अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत , इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि /शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु 0.090

1288

आवश्यकता है:-

0.083

1289

अनुसूची

0.003

1290

0.083

1284

(1 ) भूमि का वर्णन-

0.001

714

(क) जिला- रीवा

0.120

716

(ख) तहसील- मनगवां

0.007

670

(ग ) ग्राम- महुली 496

0.242

720

(घ) क्षेत्रफल -0.407 हेक्टेयर .

0.013

721

अर्जित रकबा ( हे. में) 0.081

खसरा नं.

568

(2) 0.074

(1)

1336

0.028

1368

अ-निजी पट्टे की भूमि 0.127

1369

0.223 0.056

260

1090

0.055 0.045

254

1089

0.005 0.007

253

1091

0.032 0.080

246

1088

0.004 0.083

245

1082

0.001 0.034

242

1339

0.026 0.007

233

1285

0.018 0.060

226

569

0.002 2.217

225

अ-निजी पट्टे की भूमि का योग .

0.023

224

ब-म. प्र. शासन की भूमि

0.001

223

0.001 0.082

221

1092

0.016 0.003

234

1085

0.407 0.007

1083

अ-निजी पट्टे की भूमि का योग .

0.064

1084

ब-म. प्र. शासन की भूमि अब का योग 2.373 ब- म. प्र . शासन की भूमि का योग 0.156

ब-म. प्र. शासन की भूमि का योग 0.000 अब का योग . 0.407 (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है.-" बहुती नहर के अंतर्गत अमिलकी वितरक के माइनर क्र. 4 " में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु.

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है.-" बहुती नहर के अंतर्गत अमिलकी वितरक के माइनर क्र. 4 " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू- अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जासकता है.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जासकता है.

पत्र क्र. 915 - प्रका. - भू-अर्जन-2016 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन पत्र क्र. 913 - प्रका. - भू-अर्जन-2016. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 8 अप्रैल 2016

1090

और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

पत्र क्र. 917- प्रका. - भू-अर्जन-2016. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1.) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि /शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

(ख ) तहसील- रायपुर कुर्चलियान

अनुसूची

(ग) ग्राम- मिसिरा 528

(1 ) भूमि का वर्णन-

( घ) क्षेत्रफल -0.568 हेक्टेयर.

(क) जिला- रीवा

अर्जित रकबा (हे. में )

खसरा नं.

(ख) तहसील- रायपुर कुर्चलियान

(2)

(1)

(ग ) ग्राम-कुइया कला 90

अ-निजी पट्टे की भूमि

(घ) क्षेत्रफल -1.681 हेक्टेयर.

0.087

8

0.021

7

अर्जित रकबा

खसरा नं.

0.009

6

0.091

5

(हे . में) (2)

(1)

0.231

21

0.016

31

अ-निजी पट्टे की भूमि 0.080

30

0.121

1746

0.005

29

0.048 0.003

1808

66

0.027

0.095 71

1795

0.005

73

0.024

1797

0.043

74

0.059

1796

0.004

75

0.001

1791

0.023

76

0.030

1789

0.011

50

0.062

1391

0.043

65

0.003 0.002

1388

64

0.030

0.041 69

1389

0.004

70

0.027

1390

0.001

72

0.024

1395

0.036

52

0.008

1396

0.002

53

0.053

1383

0.025

51

0.003

1384

0.568

अ-निजी पट्टे की भूमि का योग ..

0.033

1398

ब-म. प्र. शासन की भूमि

0.070

1399

0.054

1400

ब-म. प्र. शासन की भूमि का योग 0.000

0.054 0.568

1402

अब का योग .

0.023

1403

0.006

1404

0.104

1411

0.006

1412

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है.-" बहुती नहर के अंतर्गत अमिलकी वितरक के माइनर क्र. 4 " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु.

0.057

1414

0.003

1415

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जासकता है.

1091

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 अप्रैल 2016

भाग 1 ]

(2) (1)

0.001 1417

0.037 1420

0.045 1419

0.030 1418

0.022 1473

0.018 1474

0.032 1475

0.028 1472

0.020 1471

0.011 1477

0.036 1478

0.009 1470

0.005 1469

0.005 1468

0.041 1467

0.035 1460

0.004 1459

0.007 943

0.009 944

0.013 904

0.006 955

0.004 903

0.024 1439

0.009 1455

0.003 1456

0.003 1454

0.005 1509

0.006 1524

0.011 1450

0.004 1525

0.002 1531

0.024 1532

0.020 1533

0.003 1547

0.005 1544

0.006 1542

0.006 1543

0.002 1541

0.007 1047

0.002 1046

0.005 985

0.003 984

0.007 983

0.011 935

0.003 931

(2)

(1)

0.004

933

0.004

934

0.001

936

0.004

937

0.009

912

0.009

939

0.002

1381

0.052

1382

0.018

1367

0.018

1364

0.088

1360

0.034

1422

0.038

1421

0.006

1711

0.003

1673

0.032

1671

0.022

1670

0.026

1669

0.016

1668

0.002

1476

0.001

1457

0.003

1453

0.004

1451

0.001

1067

0.019

1049

0.002

986

0.002

940

0.001

987

0.025

1048

2.044

अ-निजी पट्टे की भूमि का योग ..

ब-म. प्र. शासन की भूमि

0.015

1672

0.015

ब-म. प्र. शासन की भूमि का योग .

2.059

अब का योग .

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-" बहुती नहर के अंतर्गत अमिलकी वितरक के माइनर क्र. 2 एवं 3 " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जासकता है.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 अप्रैल 2016

1092

पत्र क्र. 919 - प्रका. - भू-अर्जन-2016. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत , इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील- रायपुर कुर्चलियान

(ग) ग्राम- बरेही 400

(घ) क्षेत्रफल -7.748 हेक्टेयर.

अर्जित रकबा

खसरा नं.

(हे. में)

(2)

(1)

अ-निजी पट्टे की भूमि

0.059

986

0.016

1061

0.118

1052

0.010

1051

0.090

1053

0.102

1049

0.077

1045

0.077

1044

0.001

994

0.254

995

0.010

996

0.022

1030

0.001

998

0.011

1029

0.113

999

0.013

1000

0.136

1001

0.002

1002

0.012

815

0.018

816

0.130

783

0.082

786

0.026

787

0.003

791

0.107

789

(2)

(1)

0.001

790

0.019

775

0.029

777

0.139

776

0.007

768

0.173

767

0.093

751

0.004

752

0.171

753

0.022

746

0.021

745

0.002

1097

0.060

1106

0.083

636

0.069

637

0.187

646

0.205

307

0.263

268

0.003

264

0.212

263

0.004

140

0.081

141

0.127

142

0.094

143

0.071

150

0.030

151

0.039

152

0.224

154

0.149

157

0.167

170

0.056

228

0.035

214

0.060

227

0.002

218

0.058

217

0.060

216

0.184

204

0.171

312

0.102

316

0.022

321

0.022

322

0.036

323

0.130

335

0.010

333 भाग 1 ]

(2) (1)

0.068 332

0.009 330

0.009 329

0.040 328

0.003

1093

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 अप्रैल 2016

(2)

(1)

0.008

310

0.070

311

0.006

749

0.002

462

7.589

अ- निजी पट्टे की भूमि का योग

347

0.059 358

0.093 359

0.227 360

0.020 362

0.035 361

0.093 364

0.012 363

0.002 365

0.144 368

0.005 367

0.155 366

0.184 382

0.139 392

0.006 391

0.089 390

0.072 389

0.021 396

0.023 449

0.007 450

0.013 451

0.023 452

0.063 453

0.077 436

0.004 457

0.047 456

0.013 460

0.055 461

0.010 463

0.153 645

0.010 305

0.016 306

0.059 302

0.001 303

0.003 301

0.176 298

0.001 293

0.072 295

0.001 294

0.004 269

ब-म. प्र. शासन की भूमि

0.010

788

0.079

261

0.028

184

0.013

9

0.029

422

0.159

ब-म. प्र. शासन की भूमि का योग

7.748

अब का योग .

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है.-" बहुती नहर के अंतर्गत अमिलकी वितरक के माइनर क्र. 8 एवं 9 " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 921 - प्रका.- भू-अर्जन-2016 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि /शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- रीवा

(ख) तहसील- रायपुर कर्चुलियान

(ग ) ग्राम- गोरगॉव 164

(घ) क्षेत्रफल -0.261 हेक्टेयर .

अर्जित रकबा खसरा नं.

(हे. में)

(2)

(1)

अ-निजी पट्टे की भूमि

1528/1

0.002

1528/2 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 अप्रैल 2016

1094

(2)

(1)

0.021

1545

0.027

1527

1556/1

0.052

1556/2

0.040

1555

0.045

1554

0.074

1553

0.261

अ- निजी पट्टे की भूमि का योग ..

ब-म. प्र. शासन की भूमि

ब-म. प्र . शासन की भूमि का योग . 0.000

0.261

अब का योग .

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है.-" बहुती नहर के अंतर्गत अमिलकी वितरक के माइनर क्र. 5 " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जासकता है.

पत्र क्र. 923 - प्रका. - भू-अर्जन-2016.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत , इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि /शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख ) तहसील- रायपुर कर्चुलियान

(ग ) ग्राम- सुरसा कला 609

(घ) क्षेत्रफल -4.088 हेक्टेयर.

अर्जित रकबा ( हे . में ) खसरा नं.

(2)

(1)

अ-निजी पट्टे की भूमि

0.015

951

0.031

947

0.079

946

(2)

(1)

0.072

945

0.262

932

0.103

938

0.160

937

0.060

936

0.046

869

0.055

870

0.020

876

0.034

873

0.205

872

0.084

826

0.097

825

0.026

727

0.083

728

0.002

726

0.102

729

0.012

723

0.039

705

0.152

704

0.013

703

0.068

694

0.039

693

0.014

635

0.077

633

0.001

582

0.105

584

0.029

587

0.019

588

0.067

589

0.058

590

0.051

539

0.062

538

0.041

536

0.027

524

0.058

525

0.086

526

0.036

492

0.087

501

0.041

500

0.090

493

0.008

494

0.106

216

0.009

215

0.031

214 1095

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 8 अप्रैल 2016

भाग 1 ]

(2) (1)

0.025 213

0.064 210

0.109 193

0.012 194

0.094 197

0.002 198

0.008 196

0.095 199

0.018 200

0.031 133

0.077 132

0.001 131

0.007 130

0.092 129

0.007 128

0.066 127/980

0.004 502

0.037 498

0.014 505

0.010 504

0.022 506

0.101 497

0.002 186

0.033 125

0.011 127

0.001 126

0.004 72

0.001 73

0.018 76

0.009 124

0.018 78

0.015 116

0.021 90

0.002 115

0.013 91

0.004 89

0.001 86

0.005 92

0.016 94

0.020 93

0.005 97

0.001 114

0.001 96

0.011 155

4.070 अ-निजी पट्टे की भूमि का योग

ब-म. प्र. शासन की भूमि

0.018

578

ब- म. प्र. शासन की भूमि का योग 0.018 अब का योग . 4.088

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है.-" बहुती नहर के अंतर्गत , अमिलकी वितरक के माइनर क्र. 7 " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जासकता है .

पत्र क्र. 925- प्रका. - भू-अर्जन-2016. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि /शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील-रायपुर कर्चुलियान

(ग) ग्राम- लेडुआ 573

(घ) क्षेत्रफल -0.060 हेक्टेयर.

अर्जित रकबा खसरा नं.

(हे. में)

(2)

(1)

अ-निजी पट्टे की भूमि

21/1/क

0.060

21/1 /ख

21/2

21/3

21/4

अ-निजी पट्टे की भूमि का योग .. 0.060

ब-म. प्र. शासन की भूमि

0.000

ब-म. प्र. शासन की भूमि का योग .

0.060

अब का योग [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 अप्रैल 2016

1096

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है.-" बहुती नहर के अंतर्गत, अमिलकी वितरक के माइनर क्र. 6 " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जासकता है.

पत्र क्र. 927- प्रका. - भू-अर्जन-2016. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि /शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- रीवा

(ख) तहसील- रायपुर कर्चुलियान

(ग ) ग्राम- बुढ़िया 441

(घ) क्षेत्रफल -0.925 हेक्टेयर.

अर्जित रकबा ( हे . में ) (2)

खसरा नं . (1)

अ-निजी पट्टे की भूमि

0.291

1376

0.044

1375

0.305

1374

0.012

1369

0.030

1366

0.001

1364

0.006

1363

0.010

1367

0.022

1362

0.007

1368

0.013

1361

0.019

642

0.024

641

0.025

640

0.015

632

0.008

630

0.007

628

0.007

615

(2)

(1)

0.003

611

0.019

610

0.002

606

0.005

605

0.014

616

0.889

अ- निजी पट्टे की भूमि का योग ..

ब-म. प्र. शासन की भूमि

0.034

631

0.002

643

0.036

0.925

ब-म. प्र. शासन की भूमि का योग अब का योग .

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है.-" बहुती नहर के अंतर्गत, अमिलकी वितरक के माइनर क्र . 8 " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जासकता है.

रीवा , दिनांक 21 मार्च 2016

पत्र क्र. 933 - प्रशा .- भू-अर्जन 2015-16. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-सतना

(ख) तहसील- रघुराजनगर

(ग ) ग्राम- अतरहरा

(घ ) लगभग क्षेत्रफल -0.469 हेक्टेयर .

खसरा नं.

अर्जित रकबा ( हे. में ) (2)

(1)

अ-निजी पट्टे की भूमि

0.235

6

0.192

8 1097

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 अप्रैल 2016

भाग 1 ]

(3)

(2)

(1)

(2)

(1)

0.072

362

0.018

9

0.146

375

0.445

0.032

अ-निजी पट्टे की भूमि का योग ..

364

0.039

373

ब-शासकीय भूमि

0.065

366

0.024

7

0.034

367

0.024

0.040

योग .

368

0.024

0.469

369

महायोग (अब )

1.038

योग

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है.- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत पुरवा मुख्य नहर के अबेर माइनर नहर के निर्माण में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है.- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत, पुरवा मुख्य नहर के अबेर माइनर नहर के निर्माण में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु .

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 935- प्रशा. - भू-अर्जन-25- प्रशा.-भू-अर्जन 2015-16.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

पत्र क्र. 937- प्रशा .- भू-अर्जन 2015-16. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-सतना

(क) जिला- सतना

(ख) तहसील- कोटर

(ख) तहसील- कोटर

(ग) ग्राम- अबेर कोठार

(ग) ग्राम- इटौर कोठार

(घ) लगभग क्षेत्रफल - 1.038 हेक्टेयर.

(घ) लगभग क्षेत्रफल - 0.822 हेक्टेयर.

रिमार्क

रिमार्क

अर्जित रकबा

खसरा नं.

अर्जित रकबा

खसरा नं.

(हे. में)

(हे. में)

(3)

(2)

(1)

(3)

(2)

(1)

अ-निजी पट्टे की भूमि अ-निजी पट्टे की भूमि

0.216

39

334

0.048

0.015

अबेर माइनर नहर निर्माण कार्य हेतु भूमि अर्जन.

38

0.077

रजरवार सबमाइनर नहर निर्माण कार्य हेतु भूमि अर्जन.

329

0.014

50

0.072

328

0.014

49/2

0.120

327

0.022

51

0.036

325

0.022

52

0.125

324

0.036

54

0.096

357

0.036

55

0.012

361 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 अप्रैल 2016

1098

(3)

(2)

(1)

0.022

56

0.022

57

0.048

60

0.038

61

0.058

63

0.038

65

0.079

67

0.012

73/1/1

0.012

73/1/2

0.036

68

0.024

72

0.024

69

0.022

17/1

0.012

16

0.822

योग ..

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत पुरवा मुख्य नहर के अबेर माइनर नहर के निर्माण में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 939- प्रशा.- भू-अर्जन- 2015-16. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा-19 के अंतर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-सतना

(ख ) तहसील- कोटर

(ग ) ग्राम- अबेर कोठार

(घ ) क्षेत्रफल लगभग - 4.110 हेक्टेयर .

रिमार्क

अर्जित रकबा

खसरा नं.

(हे. में)

(3)

(2)

(1)

अ-निजी पट्टे की भूमि

(3)

(2)

(1)

0.129

1478

0.076

1479

0.010

1475

0.043

1448

0.038

1447

0.024

1446

0.024

1445

0.024

1444

0.024

1443

0.043

1412

0.005

1411

0.007

1352

0.007

1353

0.006

1354

0.014

1355

0.038

1356

0.012

1350

0.010

1349

0.014

1357

0.014

1358

0.017

1360

0.041

1361

0.005

1328

0.072

1327

0.055

1050

0.042

1052

0.125

1051

0.082

1049

0.027

1029

0.043

1030

0.010

1032

0.026

1033

0.054

1034

0.029

1036

0.082

1037

0.084

996

0.026

995

0.017

994

0.010

998

0.010

993

0.036

776

0.048

777

0.048

778

0.048

783

अबेर माइनर नहर निर्माण

0.115

1691

0.010 कार्य हेतु भूमि अर्जन.

99 भाग 1 ]

(3)

(2)

(1)

0.038

784

0.024

786

0.055

731

0.027

737

0.008

732

0.046

735

0.050

733

0.086

734

0.195

693

0.020

692

0.106

673

0.012

672

0.137

671

0.017

670

0.101

651

0.019

654

0.043

666

0.020

665

0.077

664

0.245

3477

0.012

3478

0.108

3479

0.077

3484

0.015

3486

0.036

3487

0.024

3488

0.015

3489

0.048

3490

0.007

3497

0.067

3498

0.015

3500

0.136

3559

0.048

3560

0.007

3561

0.043

3558

1099

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 अप्रैल 2016

(3)

(2)

(1)

0.029

3562

0.017

3564

0.026

3565

0.186

3567

0.010

3566

0.058

3553

0.006

3552

4.040

अ-निजी पट्टे की

भूमि का योग

ब-शासकीय भूमि

0.030

1378/1473

0.016

1048

0.024

694

0.070

4.110

ब-म. प्र. शासन की भूमि का योग महायोग ( अ ब )

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत पुरवा मुख्य नहर के अबेर माइनर नहर के निर्माण में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक भू-अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 941- प्रशा.- भू-अर्जन-2015-16. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा -19 के अंतर्गत , इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सतना

(ख) तहसील-कोटर

(ग ) ग्राम- रजरवार पैपखार [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 8 अप्रैल 2016

1100

(घ) क्षेत्रफल लगभग - 1.414 हेक्टेयर .

रिमार्क

खसरा नं . अर्जित रकबा (हे. में)

(3)

(2)

(1)

अ-निजी पट्टे की भूमि

0.091

107

0.322

108

रजरवार सबमाइनर नहर निर्माण कार्य हेतु भूमि अर्जन.

0.139

129

0.168

128

0.398

134

0.019

168

0.113

169

0.029

641

0.106

638

0.029

637

1.414

योग

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत पुरवा मुख्य नहर के अबेर माइनर नहर के निर्माण में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 947- प्रशा. - भू-अर्जन-2016. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि के, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमियों का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा -19 के अंतर्गत , इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क ) जिला- उमरिया

(ख) तहसील-मानपुर

(ग) ग्राम- भोलगढ़

(घ) क्षेत्रफल लगभग - 5.089 हेक्टेयर.

खसरा नं.

प्रभावित रकबा (हेक्टेयर में )

(2)

(1)

0.227

2/1

0.227

2/2

0.126

2/3/क

0.230

2/4

0.020

154/1 /क

0.405

233/866/1

0.138

304

0.028

312

0.125

318

0.089

323/1

0.741

344/2/क

0.070

366/1/क

0.022

444/1/क/1

0.022

444/1/ख/1

0.023

444/2/क

0.023

444/3/क

0.022

0.004

567/1

0.004

567/2

0.008

573/3/क

0.008

573/3/ख

0.008

573/3 /ग

0.008

573/3 /घ

0.023

596

1.181

685/1

1.182

685/2

0.040

770/1

0.085

738/1

5.089

योग ..

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. एल. साकेत, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 08 April 2016. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2016-04-08.15.Ordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2016-04-08.15.Ordinary.