ध्य प्रदे श शास
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 15 ]
भोपाल , शुक्रवार, दिनांक 8 अप्रैल 2016- चैत्र 19 , शक 1938
विषय-सूची
भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश, ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.
( 3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं,
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं.
भाग 4.-( क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की
( 3 ) संसद्में पुरःस्थापित विधेयक, अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.
(ख) ( 1 ) अध्यादेश, ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम,
(3 ) संसद्के अधिनियम,
भाग 2.-स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.
( ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.
भाग १
राज्य शासन के आदेश
(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती रजनी उईके अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.
सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 1 मार्च 2016
क्र. ई- 5-984- आयएएस- लीव-5 - एक. ( 1 ) सुश्री शीतला पटले, आयएएस. , सहायक कलेक्टर, जिला गुना को दिनांक 8 से 26 मार्च 2016 तक, उन्नीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 7 एवं 27 मार्च 2016 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है.
क्र. ई- 5-834- आयएएस- लीव - 5- एक. ( 1 ) श्रीमती रजनी उईके, आयएएस . , सचिव, मध्यप्रदेश शासन , महिला एवं बाल विकास विभाग को दिनांक 2 से 19 फरवरी 2016 तक, अठारह दिन का लघुकृत अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है . उक्त अवकाश के साथ दिनांक 20, 21 , 22 फरवरी 2016 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की भी अनुमति प्रदान की जाती है.
(2 ) अवकाश से लौटने पर सुश्री शीतला पटले को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सहायक कलेक्टर, जिला- गुना के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(2) अवकाशकाल में श्रीमती रजनी उईके को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
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नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2016.
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 अप्रैल 2016
[ भाग 1
भोपाल, दिनांक 8 मार्च 2016 (3) अवकाशकाल में सुश्री शीतला पटले को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि सुश्री शीतला पटले अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.
क्र. ई - 5-886- आयएएस- लीव-5- एक.-( 1 ) श्री गणेश शंकर मिश्रा, आयएएस. , अपर कलेक्टर, हरदा को दिनांक 23 मई से 4 जून 2016 तक, तेरह दिन का एक्स, इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 21 एवं 22मई 2016 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
( 2) अवकाश से लौटने पर श्री गणेश शंकर मिश्रा को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर कलेक्टर, हरदा के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
क्र. ई-5-1002- आयएएस- लीव- 5- एक. ( 1 ) श्री राजेश कुमार कौल, आयएएस. , संयुक्त आयुक्त, प्रमुख राजस्व आयुक्त कार्यालय , भोपाल को दिनांक 4 से 11 जनवरी 2016 तक, आठ दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 3 जनवरी 2016 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है .
(3) अवकाशकाल में श्री गणेश शंकर मिश्रा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
( 2 ) अवकाशकाल में श्री राजेश कुमार कौल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रदाय देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री गणेश शंकर मिश्रा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
( 3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राजेश कुमार कौल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
क्र. ई - 5-910- आयएएस- लीव - 5 - एक.-( 1 ) श्रीमती षणमुख प्रिया मिश्रा, आयएएस. , मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, हरदा को दिनांक 23 मई से 4 जून 2016 तक , तेरह दिन का एक्स- इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 21 एवं 22 मई 2016 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है.
क्र. ई - 5-1010- आयएएस- लीव-5- एक. ( 1 ) श्री क्षितिज सिंघल, आयएएस. , सहायक कलेक्टर , जिला गुना को दिनांक 8 से 26 मार्च 2016 तक, उन्नीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 7 मार्च 2016 एवं 27 मार्च 2016 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है.
(2) अवकाश से लौटने पर श्री क्षितिज सिंघल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सहायक कलेक्टर, जिला- गुना के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(2 ) अवकाश से लौटने पर श्रीमती षणमुख प्रिया मिश्रा को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, हरदा के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
( 3) अवकाशकाल में श्री क्षितिज सिंघल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(3 ) अवकाशकाल में श्रीमती षणमुख प्रिया मिश्रा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री क्षितिज सिंघल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती षणमुख प्रिया मिश्रा अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं .
भोपाल, दिनांक 5 मार्च 2016
भोपाल , दिनांक 10 मार्च 2016 क्र. ई - 1-93-2016-5- एक. श्रीमती हर्षिका सिंह, भाप्रसे (2012) , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) वारासिवनी , जिला बालाघाट को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत एवं पदेन अपर कलेक्टर (विकास) , जबलपुर पदस्थ किया जाता है.
क्र. ई- 1-90-2016-5- एक. श्री संजय सिंह, भा.प्र.से. ( 1987 ) , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग की सेवाएं भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को प्रशासक, यूएसओएफ, दूर संचार विभाग नई दिल्ली के पद पर नियुक्ति के लिए सौंपी जाती हैं.
भोपाल , दिनांक 14 मार्च 2016 क्र. ई- 5-927- आयएएस-लीव- 5 - एक. ( 1 ) श्री प्रवीण सिंह अधयक, आयएएस. , मुख्य कार्यपालन, अधिकारी , जिला पंचायत, भिण्ड को दिनांक 6 से 31 जनवरी 2016 तक, छब्बीस दिन का लघुकृत अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है .
(2) अवकाशकाल में श्री प्रवीण सिंह अधयक को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रदाय देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री प्रवीण सिंह अधयक अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
क्र. ई - 1-90-2016-5- एक. श्री पंकज अग्रवाल , भाप्रसे ( 1992) , वि.क.अ.- सह- आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएं मध्यप्रदेश तथा आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन (अतिरिक्त प्रभार) को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ आगामी आदेश तक, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है .
भाग 1 ]
955
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 8 अप्रैल 2016
क्र. ई- 1-100-2016-5- एक. नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में दर्शाए भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना ( 3 ) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से, पदस्थ किया जाता है:-
तालिका
अधिकारी का नाम तथा वर्तमान
क्र.
नवीन पदस्थापना
पदस्थापना
(1)
(2)
1 डॉ. मंजू शर्मा,
वित्तीय सलाहकार, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग (संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास के वित्त, लेखा एवं बजट शाखा का कार्य) .
2 डॉ. श्रीकांत पाण्डेय, उप महानिरीक्षक, पंजीयन, भोपाल.
3 श्री शमीम उद्दीन, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, माननीय मंत्री, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग.
भोपाल, दिनांक 15 मार्च 2016
क्र. ई- 5-671 - आयएएस - लीव-5 -एक. ( 1 ) श्रीमती दीपाली रस्तोगी , आयएएस . , पंजीयन महानिरीक्षक एवं अधीक्षक मुद्रांक मध्यप्रदेश तथा पदेन सचिव , वाणिज्यिक कर विभाग को दिनांक 11 से 18 अप्रैल 2016 तक, आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती दीपाली रस्तोगी आयएएस. को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पंजीयन महानिरीक्षक एवं अधीक्षक मुद्रांक मध्यप्रदेश तथा पदेन सचिव, वाणिज्यिक कर विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3 ) अवकाशकाल में श्रीमती दीपाली रस्तोगी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती दीपाली रस्तोगी अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.
(3)
खाना ( 3 ) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया (4)
उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन
अपर आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास तथा वित्तीय सलाहकार, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग (अतिरिक्त प्रभार) .
उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्यिक कर विभाग तथा उप महानिरीक्षक, पंजीयन भोपाल (अतिरिक्त प्रभार) .
उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग .
क्र. ई- 5-820 - आयएएस- लीव -5 - एक. ( 1 ) श्री संतोष मिश्रा, आयएएस. , कलेक्टर, जिला सतना को दिनांक 9 से 11 मार्च 2016 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 12 एवं 13 मार्च 2016 का सार्वजनिक जोड़ने की अनुमति दी जाती है .
(2) श्री संतोष मिश्रा की अवकाश अवधि में श्री मूलचंद वर्मा, अपर कलेक्टर, जिला सतना को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, कलेक्टर, जिला सतना का प्रभार सौंपा जाता है.
( 3) अवकाश से लौटने पर श्री संतोष मिश्रा को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला सतना के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) श्री संतोष मिश्रा द्वारा कलेक्टर , जिला सतना का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री मूलचंद वर्मा कलेक्टर, जिला सतना के प्रभार से मुक्तहोंगे .
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(5) अवकाशकाल में श्री संतोष मिश्रा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री संतोष मिश्रा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
क्र. ई-5-848 - आयएएस-लीव - 5- एक. ( 1 ) श्री लक्ष्मीकांत द्विवेदी, आयएएस. , उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, नर्मदा घाटी विकास विभाग , गृह विभाग को दिनांक 4 से 13 अप्रैल 2016 तक, दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 3 अप्रैल 2016 एवं 14, 15, 16, 17 अप्रैल 2016 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की भी अनुमति प्रदान की जाती है.
( 2) अवकाश से लौटने पर श्री लक्ष्मीकांत द्विवेदी को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, नर्मदा घाटी विकास विभाग , गृह विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3) अवकाशकाल में श्री लक्ष्मीकांत द्विवेदी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री लक्ष्मीकांत द्विवेदी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
क्र. ई- 5-890 - आयएएस- लीव-5 - एक.-( 1 ) श्री अनुराग चौधरी , आयएएस. , मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, झाबुआ को दिनांक 24 मार्च से 7 अप्रैल 2016 तक, पन्द्रह दिन का पितृत्व अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 23 मार्च 2016 एवं 8 , 9 , 10 अप्रैल 2016 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है.
( 2 ) अवकाश से लौटने पर श्री अनुराग चौधरी को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, झाबुआ के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3) अवकाशकाल में श्री अनुराग चौधरी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अनुराग चौधरी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
क्र. ई - 5-912 - आयएएस- लीव-5- एक. ( 1 ) श्री बी. विजयदत्ता, आयएएस. , मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, बालाघाट को दिनांक 4 से 20 अप्रैल 2016 तक, सत्रह दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 3 अप्रैल 2016 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है .
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 अप्रैल 2016
[ भाग 1 (2) अवकाश से लौटने पर श्री बी. विजयदत्ता को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत बालाघाट के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
( 3 ) अवकाशकाल में श्री बी. विजयदत्ता अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री बी. विजयदत्ता अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
क्र. ई- 5-921 - आयएएस - लीव- 5- एक. ( 1 ) श्री पंकज जैन, आयएएस. , अपर संचालक, संचालनालय , स्वास्थ्य सेवाऐं, भोपाल को दिनांक 8 से 16 मार्च 2016 तक नौ दिन का एक्स इंडिया अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 6 एवं 7 मार्च 2016 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
(2) अवकाश से लौटने पर श्री पंकज जैन को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर संचालक, संचालनालय , स्वास्थ्य सेवाऐं, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
( 3) अवकाशकाल में श्री पंकज जैन अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री पंकज जैन अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
क्र. ई- 5-957 - आयएएस- लीव-5- एक. ( 1 ) श्री अमनबीर सिंह बैंस, आयएएस. , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , डबरा, जिला ग्वालियर को दिनांक 25 फरवरी से 5 मार्च 2016 तक, दस दिन का एक्स- इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . उक्त अवकाश के साथ दिनांक 6 मार्च 2016 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
(2) अवकाश से लौटने पर श्री अमनबीर सिंह बैंस को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , डबरा, जिला ग्वालियर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3 ) अवकाशकाल में श्री अमनबीर सिंह बैंस अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अमनबीर सिंह बैंस अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
क्र. ई - 5-967- आयएएस- लीव- 5- एक.-( 1 ) श्री सोमेश मिश्र , आयएएस. , अनुविभागीय अधिकारी नैनपुर, जिला मण्डला को दिनांक 18 अप्रैल से 20 मई 2016 तक, तैंतीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 14, 15 , मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 अप्रैल 2016
भाग 1 ]
16, 17 एवं 21 अप्रैल 2016 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है .
(2) अवकाश से लौटने पर श्री सोमेश मिश्र को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अनुविभागीय अधिकारी नैनपुर जिला मण्डला के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(3 ) अवकाशकाल में श्री सोमेश मिश्र अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सोमेश मिश्र अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
क्र. ई- 5-979- आयएएस- लीव- 5 - एक.-( 1 ) श्री लोकेश कुमार रामचन्द्र जांगिड़, आयएएस. , सहायक कलेक्टर, जिला सीहोर को दिनांक 14 मार्च से 21 मार्च तक, आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 12, 13, मार्च 2016 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है.
(2 ) अवकाश से लौटने पर श्री लोकेश कुमार रामचन्द्र जांगिड़ को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सहायक कलेक्टर, जिला सीहोर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3 ) अवकाशकाल में श्री लोकेश कुमार रामचन्द्र जांगिड़ अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री लोकेश कुमार रामचन्द्र जांगिड़ अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
क्र. ई- 5-997 - आयएएस- लीव -5 - एक.-( 1 ) श्री सभाजीत यादव, आयएएस. , उपायुक्त ( राजस्व ) , जबलपुर संभाग , जबलपुर को दिनांक 8 से 11 मार्च 2016 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 6 , 7 एवं 12, 13 मार्च 2016 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
(2) अवकाश से लौटने पर श्री सभाजीत यादव को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उपायुक्त ( राजस्व ) , जबलपुर संभाग , जबलपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3) अवकाशकाल में श्री सभाजीत यादव अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सभाजीत यादव अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
957 भोपाल , दिनांक 16 मार्च 2016
क्र. ई- 5-884- आयएएस - लीव - 5 - एक.- ( 1 ) श्रीमती तन्वी सुन्द्रियाल , आयएएस. , अपर प्रबंध संचालक, पर्यटन विकास निगम कोदिनांक 9 से 13 मार्च 2016 तक की ITB Berlin की शासकीय विदेश यात्रा के अनुक्रम में दिनांक 14 से 16 मार्च 2016 तक, तीन दिन का एक्स- इंडिया अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती तन्वी सुन्द्रियाल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर प्रबंध संचालक, पर्यटन विकास निगम के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3 ) अवकाशकाल में श्रीमती तन्वी सुन्द्रियाल अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती तन्वी सुन्द्रियाल अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.
क्र. ई- 5-1008- आयएएस - लीव-5 - एक.-( 1 ) श्री शमीम उद्दीन, आयएएस. , विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी , मा. मंत्री, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास तथा उच्च शिक्षा विभाग को दिनांक 3 से 22 मार्च 2016 तक, बीस दिन का एक्स-इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 23 मार्च 2016 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की भी अनुमति प्रदान की जाती है .
(2) अवकाशकाल में श्री शमीम उद्दीन , भाप्रसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रदाय देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(3 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री शमीम उद्दीन , भाप्रसे अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.
भोपाल , दिनांक 17 मार्च 2016
क्र. ई- 1-107-2016-5- एक.- श्री मालसिंह भयडिया, भाप्रसे, संयुक्त आयुक्त, रोजगार गारंटी परिषद् भोपाल जिनकी सेवाएं पूर्व से ही पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के पास है, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मध्यप्रदेश रोजगार गारंटी परिषद् पदस्थ किया जाता है तथा उन्हें पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास भी घोषित किया जाता है .
( 2) उपरोक्तानुसार श्री मालसिंह भयडिया द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन, भाप्रसे ( वेतन ) नियमावली, 2007 के नियम 9 के अन्तर्गत अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी , मध्यप्रदेश रोजगार गारंटी परिषद् के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में ऊपर दर्शित नियमों की अनुसूची- II में सम्मिलित उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है.
[ भाग 1 958
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 अप्रैल 2016
भोपाल, दिनांक 18 मार्च 2016
(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अनुपम राजन अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अन्टोनी डिसा , मुख्य सचिव.
क्र. ई- 5-477 - आयएएस - लीव- 5- एक. ( 1 ) श्री राधेश्याम जुलानिया, आयएएस . , अपर मुख्य सचिव , मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग को दिनांक 13 जुलाई 2016 से 3 अगस्त 2016 तक, बाईस दिन का एक्स- इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
गृह विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल, दिनांक 29 मार्च 2016 (2) अवकाश से लौटने पर श्री राधेश्याम जुलानिया को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3 ) अवकाशकाल में श्री राधेश्याम जुलानिया को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राधेश्याम जुलानिया अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
क्र. एफ 1 (ए) 151-2010- ब- 2- दो. श्री इरशाद वली , भापुसे, पुलिस अधीक्षक, दतिया को पुलिस मुख्यालय , भोपाल द्वारा स्वीकृत दिनांक 4 से 13 अप्रैल 2016 तक, दस दिवस अर्जित अवकाश 3 एवं 14-17 अप्रैल 2016 की विज्ञप्त अवकाश की अवधि में खण्ड वर्ष 2014-17 प्रथम पार्ट वर्ष 2014-15 के विस्तार वर्ष 2016 में गृह नगर की अवकाश यात्रा सुविधा तहत् परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ गृह नगर भागलपुर ( बिहार ) की अवकाश यात्रा प्रदान की जाती है:-
संबंध
परिवार के सदस्यों के नाम
भोपाल, दिनांक 21 मार्च 2016
(3)
(2)
क्रमांक (1)
स्वयं
1. श्री इरशाद वली
पत्नी
2. श्रीमती सूफिया फारूकी वली
पुत्र
3. इजयान वली
पुत्री
4. कु. इफराह अली
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, कमला उपाध्याय, अवर सचिव.
क्र. ई- 1-102-2016-5- एक.- इस विभाग का आदेश क्रमांक ई- 1-102-2014-5- एक, दिनांक 23 दिसम्बर 2015 की तालिका-1 के अनुक्रमांक-1 जिसके द्वारा श्री आशीष सक्सेना को उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग पदस्थ किया गया है, को एतद्वारा संशोधित करते हुए उन्हें दिनांक 23 दिसम्बर 2015 से अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, उप प्रशासक, राजधानी परियोजना प्रशासन एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग भी घोषित किया जाता है.
विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल, दिनांक 29 मार्च 2016 (2) उपरोक्तानुसार श्री आशीष सक्सेना द्वारा दिनांक 23 दिसम्बर 2015 से कार्यभार ग्रहण करने पर भाप्रसे ( वेतन ) नियमावली, 2007 के नियम 9 के अन्तर्गत उप प्रशासक, राजधानी परियोजना प्रशासन के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में ऊपर दर्शित नियमों की अनुसूची-II में सम्मिलित उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है.
क्र. ई-5-632- आयएएस- लीव- 5 - एक. ( 1 ) श्री अनुपम राजन, आयएएस. , आयुक्त, जनसंपर्क, मध्यप्रदेश को दिनांक 24 मई 2016 से 16 जून 2016 तक, चौबीस दिन का एक्स- इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
फा. क्र. 3 (ए) -2-2015-इक्कीस ब (एक) -1200.- राज्य शासन, उच्चतर न्यायिक सेवा के सदस्य श्री राम गोपाल सिंह , तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , जिला छतरपुर को उनके द्वारा दिनांक 15 फरवरी 2016 को प्रस्तुत सूचना पत्र के अनुसार मध्यप्रदेश सिविल सेवा ( पेंशन ) नियम , 1976 के नियम 42 ( 1 ) ( क ) के अधीन उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर सेवानिवृत्त होने के लिए अनुज्ञात किया जाता है तथा उन्हें दिनांक 30 अप्रैल 2016 के अपराह्न से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की अनुमति प्रदान करता है.
(2) अवकाश से लौटने पर श्री अनुपम राजन को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त, जनसंपर्क , मध्यप्रदेश के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
फा. 1-1-2002-इक्कीस-ब( एक) -1201 . - राज्य शासन , उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 ( 1984 का सं. 66 ) की धारा 4 सपठित मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम, 2002 के नियम 3 के अन्तर्गत उच्चतर न्यायिक (3) अवकाशकाल में श्री अनुपम राजन को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
959
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 8 अप्रैल 2016
भाग 1 ]
(3)
(1)
(2)
3 श्री बिपिन बिहारी जिला एवं सत्र न्यायाधीश ,
अशोकनगर.
शुक्ला.
सेवा के निम्नलिखित न्यायिक अधिकारियों को ( नवीन पदस्थापना ) पीठासीन अधिकारी , कुटुम्ब न्यायालयों के पद पर एतद्वारा उनके पदभार ग्रहण करने के दिनांक से अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने के दिनांक अथवा आगामी आदेश होने तक नियुक्त करता है:-
वर्तमान पदस्थापना
क्र.
नाम
(2)
(1)
(3)
उक्त अधिकारियों को देय वेतन तथा भत्ते का निर्धारण मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम, 2002 के नियम 3 के अन्तर्गत विकलनीय होगा.
1 श्री राजीव शर्मा
भोपाल, दिनांक 30 मार्च 2016 जिला न्यायाधीश ( निरीक्षण) , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय , खण्डपीठ ग्वालियर.
2
जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दतिया
श्री हरिनिवास वाजपेयी.
फा. क्र. 3 (बी) -01-2012 - इक्कीस- ब( एक ) -1152.-राज्य शासन , एतद्वारा, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर श्री सुनील चौधरी , द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 , चन्देरी , जिला अशोकनगर के आवेदन पत्र दिनांक 29 फरवरी 2016 को मान्य करते हुए, उनका त्यागपत्र दिनांक 31 मार्च 2016 के अपराह्न से स्वीकृत करता है.
फा. क्र. 1-1-2002-इक्कीस- ब (एक) -1231 .- राज्य शासन , उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 (1984 का सं. 66 ) की धारा 4 सहपठित मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम, 2002 के नियम 3 के अंतर्गत उच्चतर न्यायिक सेवा के निम्नलिखित न्यायिक अधिकारियों को ( नवीन पदस्थापना ) पीठासीन अधिकारी , कुटुम्ब न्यायालयों के पद पर एतद्वारा उनके पदभार ग्रहण करने के दिनांक से 62 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक अथवा आगामी आदेश होने तक नियुक्त करता है: -
पदस्थापना
क्र.
नाम
62 वर्ष की आयु पूर्ण करने का दिनांक
(3)
(4)
(1)
(2)
22-4-2018 1 श्री अरविंद कुमार श्रीवास्तव ( जूनि. ) विशेष न्यायाधीश, एससी /एसटी (अत्याचार निवारण ) एक्ट, जिला धार.
23-4-2018 2 श्री मोहम्मद युसूफ मंसूरी
जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बुरहानपुर.
4-5-2018
3 श्री देव नारायण पाटिल
रजिस्ट्रार, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, सेन्ट्रल जोन बेंच , जिला भोपाल.
31-5-2018 4 श्री लक्ष्मी शर्मा
विशेष न्यायाधीश , एससी/एसटी (अत्याचार निवारण ) एक्ट, जिला उज्जैन.
4-6-2018
5 श्री प्रहलाद सिंह पाटीदार
जिला एवं सत्र न्यायाधीश , इन्दौर
30-6-2018 6 श्री भागचंद मलैया
जिला एवं सत्र न्यायाधीश, झाबुआ
होगा. उक्त अधिकारियों को देय वेतन तथा भत्ते का निर्धारण मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम, 2002 के नियम 3 के अंतर्गत विकलनीय भोपाल, दिनांक 1 अप्रैल 2016
से अस्थायी रूप से, आगामी आदेश होने तक, अतिरिक्त सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग के पद पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करता है.
फा. क्र. 3 (ए) -1-2005 - इक्कीस - ब( एक ) -1248 .- राज्य शासन, उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी , श्री शरत चन्द्र सक्सेना , प्रथम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश , मुरैना को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, विरेन्दर सिंह , प्रमुख सचिव.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 अप्रैल 2016
960
भोपाल, दिनांक 30 मार्च 2016
यह नियुक्ति सामान्य पदावधि समाप्त होने के पूर्व बिना कोई कारण बताये किसी भी समय कोई सूचना दिए बिना समाप्त की जा सकती है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जे. के. वैद्य, सचिव.
फा. क्र. 1 (बी) -07-2004 - इक्कीस- ब ( दो ) .- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 24 की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , श्री अंजीन प्रसाद तिवारी को अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/ अतिरिक्त लोक अभियोजक के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये सीधी सत्र खण्ड के सीधी राजस्व जिले के लिये एतद्वारा नियुक्त करता है.
धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 22 मार्च 2016 यह नियुक्ति सामान्य पदावधि समाप्त होने के पूर्व बिना कोई कारण बताये किसी भी समय कोई सूचना दिए बिना समाप्त की जा सकती है.
क्र. एफ- 7-5-2016 - छः - राज्य शासन, एतद्वारा , श्री विजय दुबे, भोपाल को मध्यप्रदेश तीर्थ एवं मेला प्राधिकरण में तत्काल प्रभाव से आगामी दो वर्ष की अवधि के लिए अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है.
फा. क्र. 1 (बी) -1-2004- इक्कीस ब(दो).- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , श्री बृजेश कुमार चौरसिया को अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/ अतिरिक्त लोक अभियोजक के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधिके लिये मण्डला सत्र खण्ड के मण्डला राजस्व जिले के लिये एतद्वारा नियुक्त करता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रोजालिया मिंज, अवर सचिव.
महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन , भोपाल भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2016
क्र. 881-988-2016- पचास- 2.- किशोर न्याय ( बालकों की देखरेख और संरक्षण ) अधिनियम, 2015 ( 2016 का सं. 02) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) तथा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2 ) में यथाविनिर्दिष्ट निम्नलिखित किशोर न्याय बोर्ड में कॉलम ( 3 ) में यथाविनिर्दिष्ट जिले के लिये करती है उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने तथा कर्तव्यों का निवर्हन करने के प्रयोजनों के लिए, कॉलम (4 ) में यथाविनिर्दिष्ट न्यायिक अधिकारी को प्रधान मजिस्ट्रेट के रूप में पदांकित करता है, अर्थात्ः-
अनुसूची
जिले का नाम
(3)
खण्डवा
क्र. (1) 1 किशोर न्याय बोर्ड और उसका मुख्यालय (2) पूर्वी निमाड़, खण्डवा
प्रधान मजिस्ट्रेट का नाम एवं पदनाम (4) श्रीमती रेखा चंद्रवंशी, IIIrd CJ- & JMFC No. 881-988-2016- L- 2.- In exercise of the power conferred by sub - section ( 1 ) and (2) of Section 4 of the Juvenile Justice ( Care & Protection of Children) Act , 2015 , (No. 02 of 2016) , the State Government hereby designates Judicial Officers as specified in column (4) as the Principal Magistrate in the following Juvenile Justice Boards as specified in the column (2) of the Schedule below for the Districts as specified in column (3 ) thereof for the purpose of exercising of the powers and discharging the duties conferred on such Boards under the said Act , namely: -
SCHEDULE
Name of the District
Name of the Principal Magistrate & Designation (4) S. No. Name of the Juvenile Justice Board & its Head Quarter (1) (2)
(3) Khandwa
1
East Nimar , Khandwa
Smt . Rekha Chandrawanshi , IIIrd CJ - 1 & JMFC .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रवीन्द्र सिंह , उपसचिव.
961
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 अप्रैल 2016
भाग 1 ]
राजस्व विभाग
कार्यालय, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला राजगढ़ ( ब्यावरा ) , म. प्र.
अनुसूची
राजगढ़, दिनांक 30 मार्च 2016
क्र. 2702/भू-अर्जन/2015 चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने 4 में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने 6 में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है ।
प्रकरण क्रमांक 02 / अ/ 82/14-15 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया हैं कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में डोब तालाब की नहर निर्माण तहसील जीरापुर जिला राजगढ़ की तालाब योजनान्तर्गत ग्राम डोब, बामन्याखेड़ी एवं भगोरी के लिये आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित हैं अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर ओर पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता हैं कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की भूमि की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता हैं । चूँकि डोब तालाब की नहरों का निर्माण पूर्व से चल रहा हैं एवं इस हेतु अधिकांश भूमि का अर्जन किया जा चुका हैं ओर इस कारण धारा-19 के तहत सामाजिक समाधान निर्धारित रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा हैं
अनुसूची-1
ग्राम डोब, बामन्याखेड़ी एवं भगोरी तहसील जीरापुर
विवरण
1
2
1
निजी भूमि (ग्राम डोब)
निजी भूमि (ग्राम बामन्याखेडी)
निजी भूमि (ग्राम भगोरी)
कुल योग :-
(डोब तालाब की नहर निर्माण)
ग्राम डोब तहसील जीरापुर, जिला- राजगढ़ म.प्र.
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा
सिंचित
अंसिचिंत कुल योग 3
4
5 0.268
0.100
0.368 0.000
0.534
0.534 0.000
1.180
1.18 0.268
1.814
2.082
अनुसूची-2
डोब तालाब की नहर निर्माण में आने वाली ग्राम डोब की निजी भूमि का विवरण
प्रभावित कृषक का नाम 1
2
1 जाल्या पिता नाथू जाती चमार नि. माचलपुर भू. स्वामी
2 रघूवीर पिता दौला जाती कंजर नि. मल्हारगढ़ 3 नारायणसिह पिता बापूलाल जाति गूजर नि.ग्रा. भूस्वामी
4 शिवसिंह पिता नन्दा जाति गूजर नि.ग्रा. भूस्वामी
कुल योगः
खसरा नं .
प्रभावित भूमि कुल भूमि का रकबा
सिंचित अंसिचिंत कुल योग 3
4
5
6
7 1.000
0.000 0.070
0.070
5/1/1/1/10/5
100/1
0.241
0.048 0.000
0.048 97/3
0.131
0.030 86
0.220
5.310
0.000
0.220
0.100
0.368 किता 5 6.682 0.268 962
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 अप्रैल 2016
[भाग 1
अनुसूची-2
डोब तालाब की नहर निर्माण में आने वाली ग्राम बामन्याखेड़ी की निजी भूमि का विवरण
क्रं
प्रभावित कृषक का नाम
2
1
1 भंवरलाल ,रामसिंह भैरु पिता काना, कंकूबाई, धापूबाई, गंगाबाई , सरदारबाई, पुत्री काना बदनबाई बेवा काना/ मांगीलाल पिता घीसा जाती चमार नि. पोलखेड़ा भूस्वामी
2 देवीसिह पिता पूरसिंह जाती गूजर नि.ग्रा. भूस्वामी
3 नारायण द. पुत्र लाला जाती गूजर नि.ग्रा. भूस्वामी
4 देवजी पिता हीरा जाती गूजर नि. ग्राम भूस्वामी 5 भैरु पिता हीरा जाती गूजर नि.ग्रा. भूस्वामी 6 कालू पिता मोतीलाल जाती गूजर नि.ग्रा. भूस्वामी
7 रामलाल, बालू पिता मांगीलाल जाती गूजर नि ग्रा. भूस्वामी
8 भेरूलाल पिता गुलाब जाति गुर्जर नि.ग्रा. भूस्वामी
प्रभावित भूमि
खसरा नं. कुल भूमि का रकबा
अंसिचिंत कुल योग
सिंचित
7
6
5
4
3
0.064
0.064
0.000
0.874
110
0.040
0.428
144
0.040
0.040
0.000
0.867
131
0.060
0.060
0.202
0.000
132/1
0.060
0.060
0.000
0.405
132/2
0.040
0.000 0.040
0.612
119/1
0.060
0.060
0.000
0.583
109
0.060
0.060
0.000
0.926
104
0.070
0.070
0.000
0.506
132/185/2/1
9 बनेसिंह पिता कालूसिंह जाती गूजर नि.ग्रा. भूस्वामी
10 देवीलाल पिता देवजी गूजर नि.ग्रा.भूस्वामी
कुल
0.040 0.040
0.000
0.521
119/2
0.534
0.534
00
किता 11
अनुसूची-2
डोब तालाब की नहर निर्माण में आने वाली ग्राम भगोरी की निजी भूमि का विवरण
क्र
प्रभावित कृषक का नाम
2
1
1 कालूसिंह, भेजराज , ज्ञानसिंह, संतराम आ. मोतीलाल , पानबाई वि. मोतीलाल जाती गूजर नि. बामन्याखेड़ी भू.स्वामी
2 रोशन सिंह पिता कनीराम गूजर नि. भारुगढ भूस्वामी
3 मांगीलाल , भंवरिया , फूलचंद पिता मेहताब, संपतबाई आ. मेहताब जाती चमार नि. बामन्याखेडी भूस्वामी
4 नाथूलाल पिता मांगीलाल जाती गूजर नि. ग्रा. भ-स्वामी
कुल भूमि का
प्रभावित भूमि
खसरा नं.
रकबा
अंसिचिंत
सिंचित
कुल योग
6
7
4
5
3
0.040
0.040
0.486
0.000
326
0.200
0.200
0.000
1.011
331/1/5
0.240
0.240 .
2.000
0.000
309/18
0.480
6.070
0.000 0.480
309/1/8
0.220
0.220
0.000
8.104
330 331/1/1 332 333 334
517.671
किता
1.000 1.180 1.180
अधिकारी,
योगः भूमि के नक्शे (प्लान ) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन खिलचीपुर/ जीरापुर के कार्यालय में किया जा सकता है । 963
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 अप्रैल 2016
भाग 1 ]
राजगढ़ , दिनांक 30 मार्च 2016 प्रकरण क्रमांक 2704-अ-82-2015-2016
(अंतर्गत धारा -19 भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का आधिकार अधिनियम, 2013 (कं.30 सन् 2013 ) चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची में मूण्डला सिंचाई परियोजना तहसील राजगढ़ जिला राजगढ़ की दायीं एवं बायी. नहरों के लिए आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची में उल्लेखित है । सार्वजनिक प्रायोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कं.30 सन् 2013 ) की धारा -19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची की भूमि में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।
-: अनुसूची:-
मूंडला तालाब परियोजना की दायीं नहर में शेष प्रभावित भूमि:- ग्राम नरसिंहपुरा
प्रभावित भूमि
रकबा
खसरा नंबर
स.क.
प्रभावित कृषक का नाम
कुल भूमि
असिंचित
सिंचित
7
6
5
4
3
2
1
0.168
0.000
0.168
1.770
32/3
1 लालसिंह पिता प्यारजी जाति गुर्जर नि. मगरियादेह
0.024
0.000
0.024
3.415
19
0.192
0.000
0.192
5.185
2
योग
0.010
0.010 चेनसिंह पिता प्यारजी जाति गुर्जर नि. मगरियादेह
2
0.000
2.529
18/4
0.010
0.010
0.000
2.529
1
योग
0.174
0.174 3
0.000
लालजी पिता मांगीलाल जाति सुतार नि.अमृतपुरा
1.012
18/5
0.174
0.174
0.000
1.012
1
योग
0.291
0.291
0.000
नारायणसिंह पिता जगन्नाथ जाति सौंधिया नि. खाजला
1.012
4
0.291
0.291
0.000
1.012
1
योग
0.667
0.475
0.192
9.738
5
ग्राम नरसिंहपुरा का महायोग
मूंडला तालाब परियोजना की दायीं नहर में शेष प्रभावित भूमि :- ग्राम खाजला
0.061
0.061
0.000
0.500
205/2
शिवसिंह पिता भीमा जाति सौंधिया नि. खाजला
1
0.159
0.159
0.000
0.253
200/1
0.220
0.220
0.000
0.753
2
योग
0.090
0.000
0.090
0.240
2
200/2
लालजी पिता नारान, कंचनबाई बैवा नारान जाति सौंधिया नि. ग्राम भू-स्वामी
0.090
0.000
0.090
0.240
1
योग
0.114
0.114 3
0.000
0.253
77/2
करणसिंह पिता भीमा जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी
0.114
0.114
0.000
0.253
1
योग
0.424
0.334
0.090
4
1.246
ग्राम खाजला का महायोग 964
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 8 अप्रैल 2016
[ भाग 1
खसरा नंबर
रकबा
प्रभावित भूमि स.क.
प्रभावित कृषक का नाम
असिंचित कुल भूमि
सिंचित
7
6
5
3
4
2
1
मूंडला तालाब परियोजना की दायीं नहर में शेष प्रभावित भूमि:- ग्राम बड़दला
बद्रीलाल पिता हीरालाल जाति रूवाला
1
0.000 0.584
0.584
1.708
210
0.584
0.000
0.584
1.708
योग
1
2
0.000
0.010 0.010
1.050
159
जगन्नाथ, मुन्नालाल पिता भंवरलाल , गोपीलाल राधाकिशन पिता रामा जाति चमार
0.010
0.010
0.000
1.050
1
योग
0.072
0.072
0.000
0.860
171
3 शिवसिंह, देवीसिंह पिता बद्रीलाल जाति रुवाला
0.032
0.032
0.000
0.481
170
0.104
0.104
0.000
2
1.341
योग
0.049
0.049
0.000
4.047
4
139/3/6
बापू पिता देवा जाति चमार निवासी अमृतपुरा
0.049
0.049
0.000
4.047
1
योग
0.060
0.000
0.060
1.808
219
5 कालू, बापू, बनिया पिता देवा जाति चमार
0.060
0.000
0.060
1.808.
1
योग
6
0.329
0.000
0.329
1.586
220
रूघनाथ पिता किशोर, रतीराम पिता सोलाल, बनेसिंह, बंशीलाल , हरिसिंह पिता मांग्या जाति गाडरी
0.329
0.000
0.329
1.586
1
योग
0.139
0.000
0.139
7
211
0.670
देवीसिंह पिता बद्रीलाल जाति रूवाला
0.139
0.000
0.670
0.139
1
योग
0.200
0.200
0.000
8
0.650
बापूलाल पिता दोला जाति गाडरी
139/1/2
0.200
0.200
0.000
0.650
1
योग
0.200
0.200
0.000
गोरीलाल पिता दोला जाति गाडरी
0.673
9
139/1/3
0.200
0.200
0.000
0.673
1
योग
1.675
1.112 0.563
13.533
10
ग्राम बड़दला का महायोग
मूंडला तालाब परियोजना की दायीं नहर में शेष प्रभावित भूमि : - ग्राम घोघड़िया खुर्द 1
0.000
0.200
0,200
150
0.310
लक्ष्मण, शंकर, करनसिंह पिता रामसिंह, सुरजीबाई पिता रामसिंह जाति लोड़ा
0.200
0.000
0.200
0.310
1
योग
2 गेंदीबाई पत्नि करणसिंह जाति लोड़ा
0.076
0.076
0,000
0.373
149/1
0.076
0.076
0.000
0.373
1
योग
3
0.152
0.000
0.152
0.747
149/2
हीरालाल पिता देवीराम, हि.48 1/2 पैसा मांगीलाल , प्रेमसिंह पिता चंदरलाल, देवीसिंह पिता मांगीलाल हि. 11/2 पैसे गेंदीबाई बैवा चन्दरलाल हि.50 पैसा जाति लोड़ा
0.055
0.000
0.055
0.193
113/2
0.207
0.000
0.207
0.940
2
योग 965
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 अप्रैल 2016
भाग 1 ]
खसरा नंबर रकबा
प्रभावित भूमि स.क.
प्रभावित कृषक का नाम
असिंचित कुल भूमि
सिंचित
7
6
5
3
4
2
1
0.076
0.000
0.076
4
0.373
149/3
रोड़जी पिता देवीराम जाति लोड़ा
0.114
0.000
0.386
0.114
113/3
0.190
0.000
0.190
योग
2
0.759
5
0.072
0.072 0.000
0.316
115
घीसालाल, काशीराम, श्रीलाल , पूरीलाल, बापूलाल, चम्पीबाई, दरियावबाई पिता किशोर जाति लोड़ा
0.000 0.072
0.316
0.072
योग
1
6
0.096
0.096
0.000
114
0.316
प्यारजी, देवचन्द, शिवसिंह , लालसिंह , उमरावबाई पिता जगन्नाथ धनिबाई बैवा जगन्नाथ जाति लोड़ा
0.096
0.096 योग
0.316
0.000
1
0.000 0.055
0.055
0.193
113/1
7
0.051
0.000
0.051
0.395
कंवरलाल, लालसिंह पिता गंगाराम, रतनबाई पुत्री गंगाराम , उंकार पिता देवीसिंह सरजुबाई बैवा देवीसिंह जाति लोड़ा
112/1
0.106
0.000
2
योग
0.588 0.106
8
0.000 0.038
0.266
0.038
86
रामप्रसाद, दुलेसिंह , घीसीबाई पिता प्यारजी चंपा, बंशी, गोपीया पिता देवा, जाति लोड़ा
0.038
0.000 योग
0.038
0.266
I
9
0.077
0.077
0.286
0.000
87/1
लालसिंह, हजारीलाल, रंगलाल, प्रेमबाई, राधीबाई, अनारबाई, लीलाबाई पिता मदनलाल जाति लोड़ा
0.077
0.077
0.286
0.000
योग
1
मांगीलाल पिता हरलाल जाति लोड़ा
10
0.077
0.077
0.000
0.287
87/2
0.077
0.077 योग
0.287
0.000
1
11 ऊंकार पिता हरलाल जाति लोड़ा
0.076
0.076
0.000
-0.287
87/3
0.076
0.000 योग
1
0.287
0.076
0.889 0.326
14
1.215.
4.728
ग्राम घोघड़िया खुर्द का महायोग
मूंडला तालाब परियोजना की दायीं नहर में शेष प्रभावित भूमि:- ग्राम घोघड़िया कला 1
0.000
0.151
0.151
1.500
118/1/8
रमेश, शुसीलाबाई पिता गंगाराम , हीरालाल, पप्पू, दीपू, धूलीबाई, सुनीताबाई, पूजाबाई ना.बा. पिता गंगाराम स.माता सीताबाई बैवा गंगाराम जाति लोड़ा
योग
1.500
0.151 0.000 0.151
1
0.106
1.000
0.000 0.106 2 काशीराम पिता अमरा जाति लोड़ा
12/6/8
योग
0.000
0.106 0.106
1
1.000
3
0.101
0.000
0.101
1.000
प्रेमसिंह पिता चेनसिंह जाति लोड़ा
12/6/3
1
0.000
0.101 योग
1.000
0.101
0.076 4
0.000 0.076
1.000
हरिसिंह पिता भंवरलाल जाति लोड़ा
12/6/5
0.076
0.076 योग
1
0.000
1.000
5
0.000
0.043
0.443
0.043
12/4
बापूलाल, बनेसिंह, कैलाश, मेवाबाई, बसन्तीबाई, गजरीबाई , धापूबाई पिता कालू, सुन्दरबाई बैवा कालू किशनलाल पिता प्रभूलाल गोराबाई वैवा प्रभुलाल जाति बलाई
0.240
0.000
0.240
1.542
8/122
योग
2
0.283
0.000
0.283
1.985 966
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 8 अप्रैल 2016
[भाग 1
खसरा नंबर रकबा
स.क.
प्रभावित भूमि प्रभावित कृषक का नाम
असिंचित कुल भूमि
सिंचित |
7 2
3
4
5
6 1
6
0.265
1.400
0.265 0.000 भंवरलाल , गोरीलाल, धूलजी पिता अमरा , लालसिंह, कमलसिंह , नारायणसिंह, केसरसिंह पिता करणसिंह, रामबाबू, पप्पूसिंह ना.बा. स.प.माता गेंदीबाई बैवा करणसिंह जाति लोड़ा
1.369
0.040
0.000
0.040
1/1
0.305
2
2.769
योग
0.305 0.000 7
4
0.120 0.000 0.120 किशना पिता गंगाराम जाति लोड़ा
0.493
योग
1
0.493
0.120 0.000 0.120 मांगीलाल, मांगीबाई पिता भंवरलाल , जाति लोड़ा
8
3
0.379
0.057
0.000
0.057 योग
1
0.057
0.000
0.379
0.057 ग्राम घोघड़िया कला का महायोग 10
0.283 1.199
10.126 0.916
मूंडला तालाब परियोजना की दायीं नहर में शेष प्रभावित भूमि:- ग्राम हिरनखेड़ा
1
347
0.000 0.136
0.136
1.088
संजयसिंह पिता उमरावसिंह जाति राजपूत निवासी राजगढ़
0.000 0.140
0.140
0.330
344/1
0.118
0.000
0.247
0.118
346/1
योग
0.394
0.000
3
1.665
0.394
2
0.120
0.120
0.372
0.000
314/1
घीसालाल पिता भंवरलाल , धूलजी, हरचंद पिता छीतर जाति लोड़ा
योग
0.120 0.120
1
0.372
0.000
3
0.101 0.101
1.707
0.000
320/11
पूनमचंद, हरिषचन्द, बंशीलाल , रामबाबू पिता किशनलाल जाति माली
योग
1
1.707
0.000 0.101 0.101 4
0.051
0.197
0.000
0.051 बद्रीलाल पिता अमरसिंह जाति लोड़ा
320/12/1
योग
1
0.197
0.000
0.051
0.051 5
0.038
0.197
0.000 0.038
320/12/2
ग्यारसीराम पिता गिरधारी, सुन्दरबाई , गेंदीबाई , नारायणीबाई, सम्पतबाई , केशरबाई, भंवरीबाई पिता गिरधारी जाति लोड़ा
योग
0.038
1
0.197
0.000
0.038 6 रामनारायण पिता लक्ष्मण जाति माली
0.443
0.035 0.000 0.035
320/15
योग
1
0.443
0.035 0.000 0.035
0.429 0.310 0.739
8 4.581
ग्राम हिरनखेड़ा का महायोग
मूंडला तालाब परियोजना की दायीं नहर में शेष प्रभावित भूमि:- ग्राम टाण्डी कला
0.008
0.000 1
0.376
0.008
291/2/1
रामकैलाश, नौरंगबाई पिता घीसा जाति सुतार
0.375
0.008
291/2/2
0.016
2
0.751
0.016
0.000 योग
0.008
0.375
291/2/3
2 शम्भूलाल, धापूबाई पिता घीसा जाति सुतार नि. ग्राम भू-स्वामी
0.008 योग
1
0.375
0.008 0.000
0.949
0.000
0.064 0.064
258/3
3 रामसिंह पिता कालू जाति लोड़ा
योग
1
0.949
0.000
0.064 0.064 4
0.000
0.040
0.040
0.683
भंवरिया पिता नंदा जाति लोड़ा
236/1
योग
0.040
0.000
0.683
0.040
1 भाग 1 ]
967
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 अप्रैल 2016
रकबा
खसरा नंबर
प्रभावित भूमि स.क.
प्रभावित कृषक का नाम
असिंचित कुल भूमि
सिंचित
7
6
5
3
4
2
1
5
0.112
0.000
1.505
0.112
97/1
दरियावसिंह, गोरेलाल, मोहरसिंह, चन्दरसिंह, प्रेमबाई, केशरबाई, संतराबाई पिता अमरा कस्तूरीबाई बेवा अमरा जाति लोड़ा
0.112
0.000
1.505
0.112
योग
1
0.064
0.000
0.064
2.000
6
35/2
शफीक खां पिता इद्रीशखां जाति मुसलमान
0.064
0.000
0.064
योग
1
2,000
0.024
0.024
0.000
0.468
44
7 घीसालाल, नाथूलाल पिता रोड़जी जाति लोड़ा
0.024 0.024
0.468
योग
1
0.000
0.368
0.368
0.000
0.417
537
8 मनुबाई पति जगन्नाथ जाति सुतार
0.000
0.368
0.368
0.417
योग
1
9
0.260
0.000
0.260
1.707
535/2/1
रामरतन पिता गणपत हि.71 रमेश राममूर्तिबाई पिता शंकरलाल हि.29 पै.जाति सुतार
0.260
0,260 0.000
1.707
1
योग
0.260 0.260
0.000
0.822
हजारीलाल पिता जालम जाति माली नि. हिरनखेड़ा
10
535/2/2
0.260
0.260
0.000
1
0.822
योग
0.000 0.260
0.260
1.771
535/1/2
11 बापूलाल , रोड़जी पिता धूलजी जगन्नाथ , फूलसिंह, रामचरण पिता गिरधारी जाति लोड़ा
0.260
0.260
1.771
योग
1
0.041
0.041
0.000
0.041
502/3
12 बापूलाल , रोड़जी, नानूबाई, कस्तूरीबाई, प्रेमबाइ पिता धूलजी , हीराबाई बेवा धूलजी, सरदारबाई पुत्री सौलाल
0.025
0.025
0.000
0.025
507/1
0.090 0.090
0.000
0.259
506/1
0.156 0.156
0.000
0.325
3
योग
0.000
0.026
0.026
0.026
507/2
13 जगन्नाथ, रामचरण , फूलसिंह पिता गिरधारी, राधी, कान्ती, धापू पिता गिरधारी जाति लोड़ा
0.090
0.266
506/2
0.116 0.000 0.116
0.292
योग
2
0.100
0.000
0.100
0.329
501/1
14 शिवनारायण पिता बापूलाल जाति दांगी नि.कालीपीठ
0.120
0.000
0.120
0.278
313
0.000 0.107
0.107
0.804
316/2/2
0.000
0.100
0.100
0:481
501/2
0.427
0.000
0.427
1.892
योग
4
0.000 0.315
0.315
1.518
546/2/1
15 सरदारबाई पुत्री बापूलाल, हरिप्रसाद पिता मिश्रीलाल जाति सुतार
0.315
0.000
0.315
1.518
योग
1
0.000 0.315
0.315
16 देवबाई पिता छीतर जाति चमार
3.794
546/3/1
0.315
0.000
0.315
1
3.794
योग
0.060
0.060 17
0.000
0.329
377
भागचन्द पिता किशना , सरदारबाई पुत्री बापूलाल , सुन्दरबाई बेवा बापूलाल, देवलीबाई पुत्री प्रभू जाति सुतार
0.060 0.060
0.000
योग
1
0.329 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 अप्रैल 2016
968
रकबा
खसरा नंबर
प्रभावित भूमि प्रभावित कृषक का नाम
स.क.
कुल भूमि
सिंचित असिंचित
7
6
5
4
3
2
1
18
0.330
0.330
0.000
1.417
364
जगन्नाथ, रामचरण , कन्हैयालाल , चम्पालाल , पांचूलाल पिता छितर हि. 50 पेसे चेनसिंह, हरचनद पिता उदा शांतिबाई , मनीबाई , पुत्रिया उदा हि. 37 पैसे भंवरलाल पारीबाई , कालीबाई, कंचनबाई पिता श्रीलाल , मुखिया लीलाबाई, भूलीबाइ बेवा श्रीलाल हि. 13 पैसे जाति लोड़ा
0.330
0.330
0.000
1.417
1
योग
0.104
0.104
0.000
0.986
363
अमरसिंह , नबलसिंह पिता घीसालाल, जाति लोड़ा
19
0.054
0.054
0.000
0.054
260/1
0.158
0.158
0.000
1.040
2
योग
0.180
0.180
0.000
0.657
हरलाल पिता किशना जाति लोड़ा
20
318/1
0.180
0.180
0.000
0.657
1
योग
0.018
0.018
0.000
0.051
किशना पिता कनीराम , भेरूसिंह पिता किशना जाति लोड़ा
319/2
21
0.018
0.018
0.000
0.051
1
योग
0.107
0.000
0.107
0.804
316/2/1
बद्रीलाल पिता बाबरू जाति दांगी निवासी कालीपीठ
22
0.060
0.000
0.060
5.514
0.038
0.038
0.000
0.038
309/1/1/2 315/2
0.205
0.038
0.167
6.356
3
योग
0.025
0.025
0.000
0.025
315/1
23
0.060 जगदीशप्रसाद पिता ईश्वरलाल जाति दांगी निवासी कालीपीठ
5.286
0.200
0.000
0.200
0.840
309/2/1 316/1
0.285
0.025
0.260
6.151
3
योग
0.040
0.253
341
24 किशनलाल, दोलजी पिता घीसालाल, प्रेमबाई, पुत्री सौलाल, भंवरीबाई बेवा सौलाल जाति लोड़ा
0.256
0.000
0.256
1.126
348/2/1
0.160
0.000
0.160
0.998
342
0.456
0.040
2.377
0.416
3
योग
0.140
0.000
0.683
0.140
344
25 सरदार पिता भंवरलाल जाति लोड़ा निवासी रूगनाथपुरा
0.080
0.080
0.000
0.190
345
0.220
0.080
0.140
0.873
2
योग
26 भंवरलाल पिता मांगीलाल जाति लोड़ा
0.240
0.000
0.240
0.620
347/1/1
0.240
0.000
0.240
0.620
1
योग
0.160
0.000
0.160
1.480
भंवरीबाई बेवा सौलाल जाति लोड़ा
27
349/5
0.160
0.000
0.160
1
1.480
योग
0.104
0.000
0.104
0.418
रामप्रसाद, गीताबाई पिता घीसा जाति सुतार
28
282/1/3
0.104
0.000
0.104
0.418
1
योग 969
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 अप्रैल 2016
भाग 1 ]
रकबा
प्रभावित भूमि
खसरा नंबर
प्रभावित कृषक का नाम
स.क.
कुल भूमि
सिंचित असिंचित
7
6
5
4
3
2
1
0.112
0.000
0.112
1.106
281/2
हीरा पिता मोती जाति सुतार
29
0.112
0.000
0.112
1.106
1
योग
0.216
0.000
0.216
2.338
283
मोहम्मद रोशन पिता इद्रीशखां जाति मुसलमान
30
0.216
0.000
0.216
2.338
1
योग
0.150
0.150
0.000
0.557
31
0.150
0.150
0.000
1.050
271
0.136
0.136
0.000
1.173
272
274बद्रीलाल, पप्पूलाल, लीला, कृष्ण, सुगनबाई पिता भंवरलाल, धापूबाई बेवा भंवरलाल, शंकरलाल, भागीरथ , जगन्नाथ पिता मनना मु. रमकूबाई बेवा मनना हि.1 / 3 रमकूबाई पिता किशना हि.1 / 3 जगन्नाथ, रोड़ीबाई, नानुबाई पिता अमरसिंह, पुरीबाई बैवा अमरसिंह जाति चमार
0.436
0.436
0.000
2.780
3
योग
0.060
0.000
0.060
0.835
262
गला पिता कालू जाति लोड़ा
32
0.088
0.000
0.088
0.177
264
0.148
0.000
0.148
1.012
2
योग
0.025
0.025
0.000
0.025
22
हरिसिंह पिता घीसालाल जाति लोड़ा
33
0.025
0.025
0.000
0.025
1
योग
0.200
0.670
334
34 मेहताब पिता गंगाराम जाति लोड़ा
0.296
0.000
0.296
0.296
320
0.054
0.000
0.054
0.054
260/2
0.550
0.000
0.550
1.020
3
योग
6.708
1.934
4.774
49.319
54
ग्राम टाण्डी कला का महायोग
मूंडला तालाब परियोजना की बायीं नहर में शेष प्रभावित भूमि :- ग्राम मूंडला
0.046
0.000
0.046
0.101
223/1
1 देवीलाल पिता हजारीलाल जाति बेड़िया
0.093
0.000
0.093
0.429
219/3
0.057
0.000
0.057
0.140
220/2
0.013
0.000
0.013
0.013
215/318/1
0.051
0.000
0.051
0.143
215/1
0.260
0.000
0.260
0.826
5
योग
0.004
0.339
254
2 सौरमबाई बेवा करणसिंह जाति सौंधिया
0.004
0.000
0.004
0.339
1
योग
0.008
0.008
0.000
0.379
फूलसिंह पिता सजनसिंह, धापूबाई पति फूलसिंह जाति बेड़िया
3
258/2
0.008
0.008
0.000
0.379
1
योग
0.040
0.040 4 भंवरलाल पिता गंगोल्या जाति चमार
0.000
0.759
126
0.040
0.040
0.000
0.759
1
योग
0.020
0.000
0.020
0.999
20
5 मोड़सिंह, हनुमन्तसिंह, चन्दनसिंह , दयालसिंह, इन्दरसिंह पिता प्रभूलाल जाति गुर्जर
0.107
0.000
0.107
1.304
65/3
0.008
0.008
0.000
0.291
21
0.135
0.008
0.127
2.594
3
योग [भाग 1 970
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 8 अप्रैल 2016
रकबा
खसरा नंबर
प्रभावित भूमि स.क.
प्रभावित कृषक का नाम
असिंचित कुल भूमि
सिंचित
7
6
5
3
4
2
1
0.126
0.000
0.266
0.126
226
6 प्रेमसिंह , गंगाधर पिता कन्हैयालाल जाति बेड़िया
0.038
0.000
0.038
0.164
225
0.164
0.000
0.164
0.430
2
योग
0.000
0.065 0.065
0.228
194
7 रामसिंह पिता प्रभूलाल जाति बेड़िया
0.065
0.065
0.000
0.228
योग
1
0.130 0.130
0.000
0.215
89
गोरीलाल पिता गिरधारी जाति चमार
8
0.130
0.000
0.130
1
0.215
योग
0.555
0.806
0.251
15 5.770
ग्राम मूण्डला का महायोग
मूंडला तालाब परियोजना की बायीं नहर में शेष प्रभावित भूमि: ग्राम बड़दला
0.101 1 जगन्नाथ, देवसिंह पिता रामसिंह जाति गाडरी
0.101
0.000
0.840
1/2/3
0.101
0.101
0.000
1
0.840
योग
2
0.276 0.276
0.000
कालू पिता देवा जाति चमार
0.625
1/2/2
0.276
0.276
0.000
0.625
1
योग
0.377
0.000 0.377
2 1.465
ग्राम बड़दला का महायोग
मूंडला तालाब परियोजना की बायीं नहर में शेष प्रभावित भूमि : - ग्राम पीपलबे पुरोहित 1
0.036
0.036
0.000
0.342
384
मांगीलाल, भंवरलाल , रायसिंह पिता धूलजी, गुलाबबाई बेवा धूलजी जाति सौंधिया
0.036
0.036
0.000
0.342
1
योग
0.204
0.204
0.000
1.063
383
गोपीलाल पिता बाबरू जाति सौंधिया
2
0.204
0.204
1.063
0.000
योग
1
0.138
0.138
0.000
0.164
3
382
छोटेलाल पिता अमरसिंह जाति सौंधिया
0.138 0.138
0.164
0.000
1
योग
0.180
0.180
0.000
0.506
375
4
0.174
0.000
कंचनबाई बेवा मांगीलाल, देवसिंह ना.बा. पिता मांगीलालस.प. माता कंचनबाई बेवा मांगीलाल जाति सौंधिया
0.174
0.930
369/2
0.354
0.000
0.354
1.436
2
योग
0.180
0.000
0.180
0.371
373
गोपाल पिता अमरसिंह जाति सौंधिया
5
0.104
0.104
0.000
0.164
370
0.174
0.174
0.000
0.588
369/1
0.458
0.458
0.000
3
1.123
योग
0.204
0.204
0.000
0.379
349
6 रामकिशन पिता रामसिंह जाति कुम्हार
0.204
0.204
0.000
0.379
1
योग
0.192
0.000
0.192
0.329
319
7 देवेन्द्रकुमार, पप्पू, रानीबाई, रजनीबाई पिता चन्दर, सुमित्राबाई बेवा चन्दर, धूलजी , रतन पिता हिरादास जाति बैरागी
0.060
0.060
0.000
0.101
321
0.252
0.252
0.000
0.430
2
योग
0.036
0.036
0.000
0.569
346
अनारजी पिता रामलाल जाति सौंधिया
8
0.036
0.036
0.000
0.569
1
योग भाग 1 ]
971
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 8 अप्रैल 2016
स.क.
प्रभावित कृषक का नाम
2
1
9 बनेसिंह, मांगीलाल पिता पूरजी, जाति सौंधिया
योग
10 मोतीलाल पिता अमरसिंह जाति सौंधिया
योग
11 प्रेमसिंह पिता अमरसिंह जाति सौंधिया
योग
12
इन्दरसिंह, हरिसिंह , शिवसिंह पिता लक्ष्मीनारायण , नौरंगबाई बेवा लक्ष्मीनारायण जाति सौंधिया
योग
जुझारसिंह पिता दोलजी जाति सौंधिया 13
योग
पर्वत पिता रामलाल जाति सौंधिया
14
योग
लक्ष्मण पिता भोना जाति सौंधिया
15
योग
प्यारजी पिता छीता जाति कुम्हार
16
योग
17 करणसिंह पिता भोना जाति सौंधिया
योग
18 बृजकिशोर पिता मोतीलाल जाति ब्रह्मण निवासी राजगढ़
योग
19 किशनलाल पिता भोना जाति सौंधिया
:
योग
20 लक्ष्मण पिता भोना जाति सौंधिया
योग
21 करणसिंह पिता भोना जाति सौंधिया
योग
खसरा नंबर रकबा
प्रभावित भूमि
असिंचित कुल भूमि
सिंचित
4
6
7 3
5
0.036 0.036
0.000 0.036
322/1/1
0.000
0.036 0.036 1
0.036
0.080 0.080
0.000
0.143
324/1
0.080
0.080 0.143
1
0.080 0.080
0.000
0.143
324/2
0.080
0.080
0.000
0.143
1
0.080
0.080
0.000
0.144
324/3
0.000
0.080 0.144
0.080
1
0.204
0.000
0.204 0.455
323
0.215
0.204
0.204
0.000
343
0.408
0.000
0.408
2
0.670
0.015
0.000
0.015
0.035
344/1/3
0.035 0.035
0.000
0.110
355/4/3
0.019
0.000
0.019
0.154
417/1/3
0.035
0.069 3
0.299
0.034
0.045
0.045
0.000
0.078
344/2
0.045
0.000 0.045
0.078
1
0.000
0.048
0.048 424
0.304
0.048 0.000 0.048 1
0.304
0.000 0.045 0.104
0.045
344/4
0.000
0.045
0.045 0.104
1
0.075
0.000
0.075 354
1.846
0.075
0.000 0.075
1
1.846
0.107 0.107
0.000
0.108
355/1
0.180 0.180 0.617
0.000
360/3
0.045 0.045
0.000
0.105
344/3
0.000
0.057
0.057 0.098
417/3
0.013
0.000
0.013
0.129
416/3
0.402
0.000
0.402 1.057
5
0.106
0.000
0.106 0.108
355/2
0.057 0.057
0.000
0.098
417/2
0.013
0.013
0.128
0.000
416/2
0.176 0.334
0.176
0.000
3
0.106
0.000
0.106 0.108
355/3
0.057
0.000
0.057 0.098
417/4
0.014
0.014
0.128
0.000
416/4
0.177
0.177
4
0.000
0.334 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 अप्रैल 2016
972
खसरा नंबर रकबा
प्रभावित भूमि स.क.
प्रभावित कृषक का नाम
असिंचित कुल भूमि
सिंचित
6
7
5
4
3
2
1
0.000 0.015
0.015
0.035
344/1/2
कालू पिता रामलाल जाति सौंधिया
22
0.035
0.035
0.000
0.110
355/4/2
0.019
0.000
0.019
0.154
417/1/2
0.069
0.035
0.034
0.299
3
योग
0.280
0.280 0.000
1.479
421
23
0.120
0.000 प्यारजी पिता छीता , कालू पिता खुबा, बापूलाल, दरियावबाई , केशरबाई, धापूबाई, शैतानबाई पिता देवा जाति कुम्हार
0.120
422
1.037
0.400
0.000
0.400
2.516
2
योग
0.015
0.000
0.015
0.035
344/1/1
नारायणसिंह पिता रामलाल जाति सौंधिया
24
0.036 0.036
0.000
0.111
355/4/1
0.019
0.000
0.019
0.080
417/1/1
0.014
0.014
0.000
0.129
416/1
0.084
0.050
0.034
0.355
4
योग
25
0.071
0.071
0.000
0.071
322/1/2
मांगीलाल पिता पूरजी, न्यादीबाई बेवा पूरजी, सौरमबाई बेवा बन्शीलाल जाति सौंधिया
0.071
0.071
0.000
0.071
1
योग
4.027
3.432
47 14.239 0.595
ग्राम पीपलबे पुरोहित का महायोग
मूंडला तालाब परियोजना की बायीं नहर में शेष प्रभावित भूमि:- ग्राम हिरनखेड़ी
0.232
0.232 0.000
1.597
483/2
1 बापू पिता शंभू जाति नाई
0.232
0.000
0.232
1.597
योग
1
0.005
0.000
0.013
0.005
482
2
0.060
0.000
0.060
0.329
484
बापू, जानीबाई , प्रेमबाई, कमलाबाई, धापूबाई पिता शंभू जातिनाई
0.013
0.013
0.000
0.013
480
0.060
0.291
479
0.168
0.000
0.168
0.168
477
0.244
0.000
0.244
0.354
485
0.550
0.532
0.018
6
1.168
योग
0.000
0.048
0.048
0.051
512
3 दिनेश पिता बापूलाल जाति नाई
0.345
0.000
0.345
0.911
511
0.192
0.000
0.192
1.037
515
0.000
0.585
0.585
1.999
योग
3
0.044
0.044 4
0.000
0.342
489
कैलाश पिता पूरनभारती जाति गुंसाई
0.044
0.044
0.000
0.342
योग
1
0.184
0.184
0.000
घीसा पिता धूलजी , नंदा पिता सोलाल , रोड़जी, सांवल्या पिता मूरली जाति लोड़झ
496
0,417
5
0.184
0.184
0.000
0.417
1
योग
0.046
0.000
0.046
0.264
498/1
6 ग्यारसीराम पिता अमरसिंह जाति लोड़ा
0.046
0.046
0.000
0.264
योग
1
0.046
0.046
0.000
7
0.090
राधाकिशन पिता अमरसिंह जाति लोड़ा
498/2
0.046
0.046
0.000
0.090
1
योग 973
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 अप्रैल 2016
भाग 1 ]
प्रभावित भूमि
रकबा
खसरा नंबर
स.क.
प्रभावित कृषक का नाम
असिंचित कुल भूमि
सिंचित
7
6
5
3
4
2
1
8
0.051
0.051
0.000
0.367
500/1
मांगीलाल , भंवरलाल , दीवानसिंह , मांगीबाई ना.बा. पिता बंशीलाल, सर. माता गुलाबबाई बैवा बंशीलाल , कांतीबाई पिता बंशीलाल जाति लोड़ा
0.051
0.051
0.367
0.000.
1
योग
0.049
0.000
0.049
0.367
9 रोड़जी, मोरमबाई पिता रूघनाथ जाति लोड़ा
500/2
0.049
0.000
0.049
0.367
1
योग
-0.040
0.000
0.040
0.410
10
568/1
मोती पिता कनीराम जाति लोड़ा
0.040
0.000
0.040
0.410
1
योग
0.040
0.095
568/2
11 नाथू पिता कनीराम जाति लोड़ा
0.040
0.000
0.040
0.095
1
योग
0.040
0.000
0.040
0.285
568/3
कालू पिता कनीराम जाति लोड़ा
12
0.040
0.000
0.040
0.285
1
योग
0.192
0.192
0.000
0.987
495
गुलाबबाई बैवा बद्रीलाल जाति चमार
13
0.192
0.192
0.000
योग
0.987
1
0.126
0.000
0.126
0.357
501/4
14 रेशमबाई पिता मांगीलाल जाति लोड़ा
0.126
0.000
0.126
0.357
501/2
0.252
0.000
0.252
0.714
2
योग
0.036
0.000
0.322
0.036
502/3
15 लालसिंह, बनेसिंह पिता रामसिंह , जाति लोड़ा
0.036
0.000
0.036
0.322
502/1
0.072
0.000
0.072
2
0.644
योग
0.180
0.180
0.000
1.881
516/3
16 रामसिंह पिता गिरधारी जाति लोड़ा
0.180
0.180 योग
0.000
1
1.881
0.060
0.060
0.000
0.784
519
17 दोला पिता भोना जाति लोड़ा
0.060
0.060
0.000
0.784
1
योग
0.072
0.072
0.000
0.342
520/1
18 राजूबाई पति करणसिंह जाति लोड़ा
0.072
0.072
0.000
0.342
1
योग
0.072
0.072
0.000
पारीबाई पति बद्रीलाल जाति लोड़ा
0.341
19
520/2
0.072
0.072
0.000
0.341
1
योग
0.048
0.048
0.000
0.177
533/1
20 मांगीलाल पिता रामा जाति सुतार
0.048
0.048
0.000
0.177
1
योग
0.048
0.048
0.000
21
0.177
बद्रीलाल पिता रामा जाति सुतार
533/2
0.048
0.048
0.000
0.177
1
योग
0.048
0.048
0.000
0.177
533/3
22 बंशीलाल पिता रामा जाति सुतार
0.048
0.048
0.000
0.177
1
योग 974
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 अप्रैल 2016
रकबा
खसरा नंबर
प्रभावित भूमि स.क.
प्रभावित कृषक का नाम
सिंचित असिंचित कुल भूमि
6
5
7
4
3
2
1
0.048 0.048
0.000
0.177
533/4
बापूलाल पिता रामा जाति सुतार
23
0.048 0.048 योग
1
0.000
0.177
0.168 0.168 24 गोरीलाल पिता रतीराम जाति लोड़ा
0.582
0.000
532
0.168
0.168
0.000
0.582
योग
1
0.228
0.228 प्यारा पिता छीता जाति लोड़ा
0.000
25
1.359
529/2
0.228
0.228
0.000
योग
1
1.359
26
0.054
0.054
0.000
0.082
637/1
मांगीलाल , धूलजी, रमेश , बापू, दरयावसिंह पिता गोपीलाल मुख्यिा रूपाबाई वि.गोपीलाल जाति लोड़ा
0.054
0.054
0.000
0.082
योग
1
0.054
0.000 0.054
0.082
637/2
रत्ता पिता हरलाल जाति लोड़ा
27
0.054
0.054
0.000
1
0.082
योग
0.000 0.064
0.064
0.189
रूपा पिता परसा जाति लोड़ा
636/1
28
0.150
0.000
0.150
0.367
635/1
0.000 0.057
0.367
0.057
635/3
0.154 0.154
0.000
0.154
635/4
0.064
0.000
0.064
0.190
636/2
0.154 0.489
0.335
1.267
5
योग
0.064
0.000
0.064
0.190
636/3
0.057
0.000
0.057
0.367
29 भंवरलाल , रामप्रसाद , नारायण, कलाबाई पिता परसा जातिलोड़ा
635/2
0.162
0.000
0.162
0.310
618/2
0.060 0.060
0.000
0.060
631/2
0.222 0.343
0.121
4
0.927
योग
0.076
0.076 0.000
0.430
623/1
30 प्यारा पिता छीता जाति लोड़ा
0.076
0.000
0.076
0.430
योग
1
0.000 0.076 0.076 रोड़जी, मांगीलाल पिता गब्बा जाति चमार
31
0.430
623/2
0.076
0.000
0.076
0.430
योग
1
0.076
0.076
0.000
0.430
रामचरण पिता पुन्या मुख्यिा हीराबाई बैवा पुन्या जाति चमार
32
623/3
0.076
0.076
0.000
0.430
1
योग
0.030
0.000
0.030
0.236
33 प्यारा पिता छीता जाति लोड़ा
625/1
0.064 0.064
0.000
0.064
624/1
0.094
0.094
0.000
2
0.300
योग
0.030
0.030
0.000
0.236
625/2
34 पन्ना पिता छीता जाति लोड़ा
0.064
0.064
0.000
0.064
624/2
0.000
0.094 0.094
2
0.300
योग
0.030
0.030
0.000
0.236
35 गोरधन पिता छीता जाति लोड़ा
625/3
0.064
0.000 0.064
0.064
624/3
0.094
0.094
0.000
2
योग
0.300 975
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 अप्रैल 2016
भाग 1 ]
प्रभावित कृषक का नाम
स.क.
2
1
चंदा पिता भीमा जाति लोड़ा
36
योग
रामसिंह, छोटिया पिता भीमा जाति लोड़ा 37
योग
38 मांगीलाल, कन्हैयालाल, करणसिंह पिता धूल्या, ग्यारसीबाई बेवा धूल्या जाति लोड़ा
योग
रामप्रसाद, नारायण पिता परसा जाति लोड़ा 39
योग
भंवरलाल पिता गंगाराम जाति लोड़ा
40
योग
41 देवा पिता नाथू जाति लोड़ा
योग
देवीसिंह पिता प्रभूलाल जाति लोड़ा
42
योग
चेनसिंह पिता प्रभूलाल जाति लोड़ा
43
योग
अर्जुन पिता प्रभूलाल जाति लोड़ा
44
योग
राधेश्याम पिता प्रभूलाल जाति लोड़ा
45
योग
अमरसिंह पिता बाबरू जाति सौंधिया निवासी पीपलबेह 46
योग
रामलाल पिता कन्हैयालाल जाति लोड़ा 47
योग
48
मांगीलाल, भंवरलाल, रायसिंह, गीताबाई, गुलाबबाई पिता धूलजी जाति सौंधिया नि.पीपलबेह
योग
49 गोरीलाल पिता मोहनलाल जाति लोड़ा
योग
50 गोपाल पिता अमरसिंह जाति सौंधिया नि. पीपलबेह
योग
रकबा
खसरा नंबर
प्रभावित भूमि
कुल भूमि
सिंचित असिंचित
7
6
5
4
3
0.024
0.024
0.000
1.265
621/1
0.024
0.024
0.000
1.265
1
0.000 0.036
0.036
0.443
621/2
0.120
0.000
0.120
0.544
620
0.000 0.156
0.156
0.987
2
0.059
0.000
0.059
0.212
619/1
0.058
0.000
0.058
0.212
619/3
0.000
0.117
0.117
0.424
2
0.096
0.096
0.000
0.253
616/3
0.096
0.096
0.000
0.253
1
0.045
0.045
0.000
0.300
616/2/1
0.045
0.045
0.000
0.300
1
0.114
0.114
0.000
0.114
614
0.114
0.114
0.000
0.114
1
0.037
0.000
0.037
0.119
601/1/1
0.037
0.000
0.037
0.119
1
0.037
0.037
0.000
0.157
601/1/2
0.037
0.037
0.157
0.000
1
0.037
0.037
0.000
0.157
601/1/3
0.037
0.037
0.000
1
0.157
0.037
0.000 0.037
0.157
601/1/4
0.037
0.037
0.000
0.157
1
0.336
0.336
0.000
0.474
604/2
0.336
0.336
0.000
0.474
1.
0.066
0.066
0.590
0.000
601/2
0.066
0.066
0.000
0.139
599/2
0.132
0.132
0.000
2
0.729
0.195
0.000
0.195
0.696
605
0.195
0.000
0.195
1
0.696
0.000 0.066
0.066
0.590
601/3
0.000 0.066
0.066
0.139
599/3
0.000 0.132
0.132
0.729
2
0.468
0.468
0.000
0.475
604/3
0.468
0.468
0.000
0.475
1 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 8 अप्रैल 2016
976
स.क.
प्रभावित कृषक का नाम
2
1
51 हरीसिंह, रमेश, मोतीलाल, लीलाबाई पिता लक्ष्मण, हीराबाई बैवा लक्ष्मण जाति लोड़ा
योग
ग्राम हिरनखेड़ी का महायोग
रकबा
प्रभावित भूमि खसरा नंबर
असिंचित कुल भूमि
सिंचित
7
6
4
5
3
0.058
0.058
0.000
0.212
619/2
0.059
0.059
0.000
0.212
619/4
0.117
0.117
0.000
0.424
2
6.925
4.109
2.816
27.751
75
मूंडला तालाब परियोजना की बायीं नहर में शेष प्रभावित भूमि:- ग्राम भवानीपुरा खुर्द
1 मुंशीलाल, गोरीलाल , रामकिशन, राजू, रमेश , लीलाबाई, कमलाबाई, नोरंगबाई, शैतानबाई पिता मांगीलाल मुख्यिा पानीबाई बेवा मांगीलाल जाति लोड़ा
योग
2 भंवरीबाई पति सेवा जाति लोड़ा
योग
3 मांगीलाल पिता घीसालाल जाति लोड़ा
योग
4 शंकरलाल , नंगा पिता कनीराम, मेथरीबाई बेवा कनीराम जाति लोड़ा
योग
5
अयोध्याबाई बेवा मदनलाल, हेमराज पिता मदनलाल, रमेश , बापूलाल, श्यामाबाई पिता धन्नालाल , भूरीबाई बेवा धन्नालाल जाति ब्राह्मण
योग
6 मुंशीलाल पिता मांगीलाल जाति लोड़ा
योग
7 रायसिंह पिता धूलजी जाति सौंधिया निवासी पीपलबेह
योग
8 सूरजबाई पति गोरेलाल जाति सौंधिया
योग
9 पानीबाई पति गोरेलाल जाति सौंधिया
योग
भंवरलाल पिता धूलजी जाति सौंधिया 10
योग
11 नवलसिंह पिता जगन्नथ जाति राजपूत
योग
0.030
0.030
0.000
0.266
201
0.060 0.607
203
0.114
0.114
0.000
0.961
189
0.204
0.204
0.000
1.834
3
0.090
0.342
200
0.045
0.045
0.000
0.270
205/2
0.342
0.000
0.342
1.290
204
0.477
0.045
0.432
1.902
3
0.060
0.060
0.000
0.114
32/1
0.060
0.060
0.000
0.114
1
0.030
0.030
0.000
42
0.126
0.030
0.030
0.000
0.126
1
0.015
0.000
0.015
0.038
98/2
0.090
0.000
0.455 0.090
29/1/2
0.105
0.000
0.105
0.493
2
0.045
0.045
0.000
0.540
205/1
0.045
0.045
0.000
0.540
1
0.144
0.000
0.651
0.144 180/2
0.144
0.144
0.000
0.651
1
0.045
0.045
0.000
0.759
181/2/1
0.045
0.045
0.000
0.759
1
0.045
0.045
0.000
0.759
181/2/2
0.045
0.045
0.000
0.759
1
0.066
0.066
0.000
0.450
180/1
0.087
0.087
0.000
0.100
181/1/3/2
0.153
0.000 0.153 0.550
2
0.087
0.087
0.000
0.506
181/1/3/1
0.087
0.087
0.000
0.506
1 977
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 अप्रैल 2016
भाग 1 ]
खसरा नंबर
रकबा
प्रभावित भूमि स.क.
प्रभावित कृषक का नाम
असिंचित कुल भूमि
सिंचित
6
7
5
3
4
1
2
0.036
0.000
0.036
1.144
12 शिवसिंह पिता पृथ्वीसिंह जाति सौंधिया नि. पीपलबेह
170/2
0.036
0.036 योग
0.000
1
1.144
13
0.216
0.216
0.000
1.480
157/220
मोकजी पिता हीरालाल, कुमेरसिंह, भारतसिंह, बलवन्तसिंह, भांगीबाई, बादामबाई, कान्तीबाई पिता फूलसिंह, शिवसिंह पिता पृथ्वीसिंह, भावसिंह, मोतीलाल , सम्पतबाई, गुलाबबाई पिता दोला, भंवरलाल, नारायण, दरियावसिंह , जतनबाई, लाड़बाई पिता जगन्नाथ , नोरंगबाई बेवा जगन्नाथ, अनारसिंह , गंगाराम, बापूलाल, प्यारजी, प्रेमसिंह पिता रामलाल , केसरबाई बेवा रामलाल हि. 1/2 मांगीलाल कलाबाई, अनोखबाई पिता मेहताब हि. 1/2जाति सौंधिया
योग
1
0.000
0.216 0.216
1.480
0.000 0.180
0.942
0.180
170/1
14 गंगाराम पिता रामलाल जाति सौंधिया निवासी पीपलबेह
0.000 0.180
169
0.202 0.180
0.000 0.360
0.360
योग
2
1.144
0.168
0.168 0.000
0.455
15 रमेशचन्द्र पिता धन्नालाल जाति ब्राह्मण
29/2
0.000
0.168
0.168
योग
2
0,455
16
0.100
0.000
0.100
0.721
66/3
रमेश , बापूलाल , श्यामाबाई पिता धन्नालाल , भूरीबाई बेवा धन्नालाल जाति ब्राह्मण
0.100
0.721
1
योग
0.180
0.180 0.000
0.228
29/1/1
17 बापूलाल पिता धन्नालाल जाति ब्राह्मण
0.015
0.000
0.038
0.015
98/1
0.195
0.000 0.195
0.266
योग
2
0.210
0.177
0.000
0.210
36/2
18 पर्वतसिंह पिता भंवरलाल जाति लोड़ा
0.000 0.024 0.024
0.024
37/2
0.060 0.060
0.000
0.133
33/2
0.294
0.294
3
0.000
0.334
योग
0.080 0.080
102
0.316
0.000
19 बापूलाल, प्रेमसिंह, फूलसिंह , चम्पालाल, दरियावबाई, सोनाबाई, गीताबाई पिता गंगाराम, केसरबाई बेवा गंगाराम जाति लोड़ा
0.090
0.911
67
0.030
0.030
0.030
0.000
68
0.000
0.200 0.200
3
1.257
योग
0.090
0.000 0.090
101
0.405
20 मोतीलाल, भावसिंह पिता दोला जाति सौधिया नि. पीपलबेह
0.000 0.090 0.090 योग
1
0.405
0.075
0.000
0.075 21 मोकजी पिता हीरालाल जाति सौंधिया नि. पीपलबेह
0.101
65/1
0.075 0.075
0.000
2
योग
0.101
0.080
0.329
100/2
22 कुमेरसिंह, भारतसिंह, बलवन्तसिंह पिता फूलसिंह जाति सौंधिया नि. पीपलबेह
0.000
0.075 0.075
0.101
65/2
0.155
0.155
2
0.430
0.000
योग
0.050 0.050
0.000
0.203
23 मांगीलाल पिता किशन जाति सौंधिया निवासी पीपलबेह
62/224/1
0.050
0.050
0.000
0.203
योग
1
3.334
1.360 1.974
38 16.174
ग्राम भवानीपुरा खुर्द का महायोग [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 अप्रैल 2016
978
स.क.
प्रभावित कृषक का नाम
2
1
खसरा नंबर रकबा
प्रभावित भूमि
सिंचित असिंचित कुल भूमि 3
4
6
5
7
मूंडला तालाब परियोजना की बायीं नहर में शेष प्रभावित भूमि:- ग्राम रामपुरिया
गोरधनसिंह , कन्हैयालाल पिता दोलजी जाति लोड़ा 1
योग
2
मांगीलाल , मोड़सिंह , कस्तूरीबाइ, गुलाबबाई , प्रेमबाई, जतनबई, शांतिबाई पिता धन्ना, मथरीबाई बेवा धन्ना , रमेश , पुष्पाबाई पिता भंवरलाल, कंचनबाई बेवा भंवरलाल जाति लोड़ा
योग
ग्राम रामपुरिया का महायोग
200
0.000
0.090 0.936
0.090
1
0.936
0.000
0.090
0.090
0.120 0.683
0.000 0.120
201/1
0.683
0.120 1
0.000
0.120
0.000 0.210 0.210 2 1.619
मूंडला तालाब परियोजना की बायीं नहर में शेष प्रभावित भूमि: ग्राम ऊँचाखेड़ा
1 चन्दरसिंह पिता सरदारसिंह जाति राजपूत
योग
2 डूंगरसिंह, बृजराजसिंह पिता गणपतसिंह जाति राजपूत
योग
3 जसवंतसिंह पिता हरिसिंह जाति सौंधिया नि. कलीखेड़ा
योग
4 मोहनसिंह पिता धीरजसिंह जाति राजपूत
योग
5 रूपसिंह पिता घीरपसिंह जाति राजपूत
योग
6 प्रहलादसिंह पिता धीरपसिंह जाति राजपूत
योग
7 रघुवीरसिंह पिता धीरपसिंह जाति राजपूत
योग
8 हरीसिंह, मोहनसिंह पिता जवाहरसिंह जाति राजपूत
योग
9 श्री मति कैलाश कुवंर पति नवलसिंह जाति राजपूत
योग
10 अन्तर कुंवर बेवा शम्भूसिंह , देवराजसिंह, शिवराजसिंह , महेन्द्रसिंह पिता शम्भूसिंह जाति राजपूत
योग
11 हरिसिंह पिता हीरालाल जाति सौंधिया नि.ग्राम कलीखेड़ा
योग
ग्राम ऊँचाखेड़ा का महायोग
0.000
0.018 0.253
0.018
132/3
1
0.000
0.018 0.018 0.253
0.911
0.000
0.004
0.004
210/1
0.004 1
0.911
0.000 0.004
1.581
0.000
0.016 25
0.016
0.000
0.016 1
1.581
0.016
0.000
0.045 0.097
0.045
104/1
0.097
1
0.000
0.045 0.045 0.515
0.040 0.120 0.045
0.120 0.045
0.000 0.000
0.120 0.045 93/3 97 104/3
3
0.680
0.000
0.205
0.205 103
0.000 0.060 0.060 0.190
0.060 1
0.190
0.000
0.060
0.020 0.228
0.000
0.020
98
0.045
0.045
0.045
0.000
104/2
2
0.273
0.065
0.065
0.000
0.202
0.030 99
0.000 0.030
1
0.000
0.030 0.202
0.030
0.089
0.000 0.020 0.020 96/1
0.020
1
0.000
0.020 0.089
0.000
0.126
0.022
0.022
133/1
1
0.126
0.022 0.000 0.022 26
0.040
0.000
0.040 1.151
1
0.000
0.040 1.151
0.040
0.022 0.503 0.525 14 5.553
मूंडला तालाब परियोजना की बायीं नहर में शेष प्रभावित भूमि:- ग्राम कलीखेड़ा
1 रामकरण पिता हिन्दूसिंह जाति सौंधिया नि.ग्राम उदपुरिया
योग
2.529
0.000 0.660 0.660 1/4
0.660
1
2.529
0.000
0.660 979
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 अप्रैल 2016
भाग 1 ]
खसरा नंबर
रकबा
स.क.
प्रभावित भूमि प्रभावित कृषक का नाम
असिंचित कुल भूमि
सिंचित
7
6
3
4
5
2
1
2
0.600 0.600
0.000
5.058
1/5
कान्ताबाई पति शम्भूलाल, प्रेमबाई शीलाबाई, चन्दाबाई , ताराबाई पिता शम्भूलाल, दुरगेश, सन्तोष, सूरजसिंह ना.बा. पिता शम्भूलाल कमलाबाई पिता भंवरलाल जाति भील नि.ग्राम भू-स्वामी
0.600
0.600
5.058
योग
1
0.000
0.000 1.260 1.260
2 7.587
ग्राम ऊँचाखेड़ा का महायोग
मूंडला तालाब परियोजना की बायीं नहर में शेष प्रभावित भूमि:- ग्राम उद्युरिया
0.070 0.070
1.206
0.000
1 हरिसिंह पिता दोलजी जाति सौंधिया
66/2/2/1
0.070
1
0.070
1.206
0.000
योग
0.120
0.120
0.000
बीरम पिता रूपसिंह, मांगीबाई बेवा रूपसिंह जाति सौंधिया
0.164
2
65/3
0.120
0.120
0.164
0.000
1
योग
0.175 0.175
0.000
0.759
3 मांगीलाल पिता कालू जाति सौंधिया नि. ग्राम कलीखेड़ा
60/2
0.175 0.175 योग
1
0.000
0.759
0.033 4
0.000 0.033
0.190
56/1/3
हरिसिंह पिता बापूलाल जाति सौंधिया
0.033
0.033
0.000
योग
1
0.190
5
0.033
0.000
0.033
0.189
56/1/1
पप्पूसिंह, रघुवीरसिह, मंजूबाई पिता नारायणसिंह कचंनबाई बेवा नारायणसिंह जाति सौंधिया
0.033
0.000
0.189
0.033
योग
1
0.033 0.033
0.190
0.000
6
56/1/2
बनेसिंह पिता बापूलाल जाति सौंधिया
0.033 योग
0.000
1
0.033
0.190
7
0.033
0.000
रतनसिंह पिता बापूलाल जाति सौंधिया
0.190
0.033
56/1/4
0.033 योग
1
0.190
0.000 0.033
0.065
0.065
0.000
जगदीश पिता करणसिंह जाति सौंधिया
8
0.379
56/2
0.065
0.065
0.000
योग
1
0.379
0.065 0.065
0.000
0.380
9 राजू पिता करणसिंह व.मु. रतनबाई बेवा करणसिंह जाति सौंधिया
56/3
0.065
0.065 योग
0.000
1
0.380
10
0.420 0.420
0.000
2.795
54
मांगीबाई बेवा मावसिंह, छोटूलाल , रघुवीरसिंह , मुकेश पिता मावसिंह, रतनबाई, ममताबाई, मनोरबाई पिता मावसिंह
0.420
0.420 योग
2.795
0.000
1
11
0.040
0.040
0.000
57
0.734
गोरधनसिंह, बेजनाथसिंह पिता केशरसिंह महेश्वरसिंह , लेखराजसिंह पिता जगन्नाथसिंह जाति राजपूत
0.040 0.040 योग
1
0.000
0.734
0.000 0.060
0.396
0.060
53/1
12 गुलाबचन्द पिता प्रभूलाल जाति ब्रह्मण
0.060 योग
0.060
0.000
0.396
1
0.060
0.060
0.396
0.000
53/2
13 राजेश पिता प्रभूलाल जाति ब्रह्मण
0.060
0.000 योग
1
0.396
0.060
0.420
0.000 0.420
1.974
36
14 भगवानसिंह पिता प्रेमसिंह दत्तक पुत्र कालू जाति सौंधिया
योग
0.420
0.000
1.974
1
0.420
0.210
0.582
0.210 0.000
38
15 प्रेमसिंह पिता बापूलाल जाति सौंधिया
0.540
40
0.540 0.000
5.450
योग
6.032
0.750
2
0.000
0.750 [भाग 1 980
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 अप्रैल 2016
स.क.
खसरा नंबर रकबा
प्रभावित कृषक का नाम
प्रभावित भूमि
सिंचित असिंचित कुल भूमि 2
1
3
6
4
5
7 16
43
0.734
0.150 0.000 0.150 प्रेमसिंह , प्यारजी, धीरपसिंह पिता बापूलाल, अनारबाई, बादामबाई, रतनबाई पुत्रीया बापूलाल मु. रोड़ीबाई बेवा बापूलाल, देवसिंह पिता मेरूसिंह जाति सौंधिया
42
0.481
0.030 0.000 0.030
41
0.270
0.329
0.000 0.270 योग
3
0.450
0.450
1.544
0.000
1.463
0.000
0.300 0.300
88/1
17 मोड़सिंह पिता धूलजी, काशीबाई पति मोड़सिंह जाति चमार नि. पड़िया
योग
1
1.463
0.000
0.300
0.300
0.000
1.463
0.050
0.050
88/2
18 हीरालाल पिता धूलजी , कमलाबाई पति हीरालाल जाति चमार नि.पड़िया
योग
1
1.463
0.000
0.050 0.050
1.800
0.150 0.000 0.150
89/2
19 राधेश्याम पिता फूलसिंह जाति भील
योग
1
1.800
0.000
0.150
0.150
20 हरिसिंह पिता जगन्नाथ जाति भील
1.800
0.000 0.300
0.300
89/1
योग
1
0.300
1.800
0.000 0.300 21 रमेश पिता प्रभू, धापूबाई पति रमेश जाति चमार नि. पड़िया
1.770
0.420
0.000
0.420
94/1
योग
1
0.420
0.000
1.770
0.420 22 कालू पिता धूलजी, नारायणीबाई पति कालू जाति चमार नि. पड़िया
0.180
0.000
94/2
0.180
0.180 योग
1
0.180
0.000
0.180 0.180
25
ग्राम उद्घरिया का महायोग
25.994 1.503 2.724 4.227 मूंडला तालाब परियोजना की बायीं नहर में शेष प्रभावित भूमि:- पड़िया जागीर
1 रामबाबू पिता बद्रीलाल मु. धापूबाई बेवा बद्रीलाल जाति नाई
340
1.743
0.000 0.540 0.540 योग
1
1.743
0.000
0.540 0.540 2
2.000
0.400
हजारीलाल पिता कंवरलाल जाति गाडरी
344/1
योग
1
2.000
0.400
0.400
0.000
2
ग्राम पड़िया जागीर का महायोग
0.400 0.540 0.940
3.743
महायोग:-
327
15.653 19.605 35.258
203.166
भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) राजगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है । 981
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 अप्रैल 2016
भाग 1 ]
क्रमांक 2706- भू-अर्जन. चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने 3 में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने 7 में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है ।
प्रकरण क्रमांक 11 / अ/ 82/13-14 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया हैं कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में श्यामपुरा तालाब निर्माण तहसील जीरापुर जिला राजगढ़ की तालाब योजनान्तर्गत ग्राम झाडमऊ के लिये आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित हैं अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर ओर पारदर्षिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता हैं कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की भूमि की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता हैं । चूँकि श्यामपुरा तालाब निर्माण पूर्व से चल रहा हैं एवं इस हेतु अधिकांश भूमि का अर्जन किया जा चुका हैं ओर इस कारण धारा-19 के तहत सामाजिक समाधान निर्धारित रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा हैं
अनुसूची-1
ग्राम झाड़मऊ तहसील जीरापुर
विवरण
क्रं
1
2
1
निजी भूमि (ग्राम झाड़मऊ)
कुल योग:-
(श्यामपुरा तालाब निर्माण)
ग्राम झाडमऊ तहसील जीरापुर, जिला- राजगढ़ म.प्र.
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा
अंसिचिंत
सिंचित
कुल योग
4
3
5
18.009
22.822
40.831 22.822
18.009
40.831
अनुसूची-2
श्यामपुरा तालाब निर्माण में आने वाली ग्राम झाडमऊ की निजी भूमि का विवरण
प्रभावित कृषक का नाम
क्रं
2
1
1 मदनलाल पिता मांगीलाल दांगी नि. श्यामपुरा 2 नारायण पिता लाला बलाई नि. झाडमऊ 3
मांगीलाल प्रेमचन्द पिता माना बलाई नि. झाडमऊ
4 काशीराम पिता रामा बिरजा नि. झाडमऊ सन्दीपकुमार पिता गोपालसिंह अ.प.दादा 5. रतनलाल पिता रामलाल जाति मीणा नि. झाडमऊ,
6
दिनेशकुमार पिता रमेशचन्द शांतीबाई बेवा रमेशचन्द जाति बिरजा नि. झाडमऊ
7
गुलाबसिंह पिता मनोहरसिंह जाति राजपूत नि. झाडमऊ
8
कमलसिंह पिता मनोहरसिंह जाति राजपूत नि. झाडमऊ
खसरा नं.
प्रभावित भूमि
कुल भूमि का रकबा
सिंचित अंसिचिंत कुल योग 4
3
6
5
7 0.560
0.000 0.460
0.460
3/1/3/1/2
0.000
3/1/4
1.500
0.250
0.250 0.455
0.000 0.155
3/15/4
0.155
0.000
0.117 0.917
0.117
3/25/1/3
0.994
0.000 0.994
3/1/20/1
0.994
0.506
0.506
0.506
0.000
3/1/20/2
0.750
0.000
3/1/22/1
0.750
0.750 1.303
0.000 0.603
0.603 3/22
1.809
1.809 0.000
3/23
1.809 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 अप्रैल 2016
982
खसरा नं.
प्रभावित भूमि प्रभावित कृषक का नाम
क्रं
कुल भूमि का रकबा
सिंचित अंसिचिंत कुल योग
6
7
4
5
3
2
1
0.000
0.450
1.250
0.450
3/1/2023
घीसालाल जगदीश घनश्याम पिता बद्रीलाल 9 शंकरीबाई बेवा बद्रीलाल जाति बिरजा नि. झाडमऊ
0.200
3/1/24
0.000
0.200
1.000
10 कमलाबाई पति नारायण चमार नि. झाडमऊ
0.553
0.000
3/26
0.553
2.023
देवीलाल रतनलाल पिता चम्पा बालचंद देवबाई 11 पिता भेरूलाल सजनबाई बेवा भेरूलाल चमार नि. झाडमऊ
0.000
0.130
3/1/27
0.130
0.500
रामसिंह मनोहरलाल नारायण पिता गणपत 12 रोड़ीबाई पिता गणपत धापूबाई बेवा गणपत जाति चमार नि. झाडमऊ
0.050
0.050
0.000
3/1/28/1
13
0.050
चन्दरलाल गोकुल पिता धूला कालीबाई बेवा बापूलाल जाति चमार नि. झाडमऊ
0.069
0.069
0.000
3/1/28/2
0.450
14
उंकारबगस शिवलाल पिता नाथूलाल जति दांगी नि. बालाहेड़
0.470
0.470
0.000
3/29/1
1.700
15
गोकुलप्रसाद पिता जगन्नाथ जाति ब्रहाम्ण नि. बालाहेडा
0.125
0.125
3/31
0.000
1.416
16 बापूलाल पिता किशनलाल जाति दांगी नि. बालाहेडा
0.138 0.138
3/40/1
0.000
0.288
17
मांगीबाई पति भगवानसिंह जाति भील नि. झाडमऊ
0.109
0.109
3/40/2
0.000
0.289
18
विष्णूप्रसाद पिता पन्नालाल जाति भील नि. झाडमऊ
0.076
0.076
3/40/3
0.000
0.576
19
घनश्याम पिता रतनलाल जाति भील नि. झाडमऊ
0.077
0.077
0.577
0.000
3/40/4
20 सजनबाई पति गोपाल जाति भील नि. झाडमऊ
0.750
0.750
0.750
0.000
3/43/9
21 रमेश पिता धन्ना जाति मेहतर नि. झाडमऊ
1.000
4.000
3/1/29
22 रोडू पिता जगन्नाथ जाति भील नि. झाडमऊ
0.120
0.120
0.000
0.620
3/43/20
23 रामूबाई पति हरलाल जाति चमार नि. झाडमऊ
0.620
0.620
0.620
0.000
3/43/22
24 नारायण पिता मेहताब चमार नि. झाडमऊ
0.443
0.443
0.000
0.443
3/43/28
25 बापू पिता धूला कालीबाई बेवा बापू चमार नि. झाडमऊ
0.750
0.500 26
3/43/38
प्रेम पिता किशन जाति बिरजा नि.ग्राम भूमी स्वामी 983
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 8 अप्रैल 2016
भाग 1 ]
प्रभावित कृषक का नाम
क्रं
2
1
कन्हैयालाल गोपाल सत्यनारायण पिता नन्दराम 27 लीलाबाई बैवा नन्दराम कौशल्याबाई पिता नन्दराम जाति सुनार नि. झाडमऊ
28
घीसालाल जगदीश घनश्याम पिता बद्रीलाल कस्तुरीबाई बैवा बद्रीलाल जाति बिरजा नि. झाडमऊ
29
दिलीपकुमार पिता मूलचन्द कमलाबाई बेवा मूलचन्द जाति बिरजा नि. झाडमऊ
मोहनलाल पिता मेहतबा दांगी नि. बालाहेडा 30
31 भागीरथ पिता मोहनलाल दांगी नि. बालाहेडा कंवरलाल पिता रामबगस दांगी नि. श्यामपुरा 32
33
राधेश्याम कुशालसिंह पिता रंगलाल दांगी नि श्यामपुरा
ॐ रामचरण शिवनारायण पिता रुगनाथ दांगी श्यामपुरा
किशनलाल पिता अमरता दांगी नि. श्यामपुरा 3.5
श्रीनाथ कन्हैयालाल रोड़ीबाई घीसीबाई 36 सम्पतबाई ममताबाई पिता हजारीलाल दांगी नि. श्यामपुरा
37 शिवनारायण पिता रूघनाथ दांगी नि.श्यामपुरा 38 रामचरण पिता शिवलाल दांगी नि श्यामपुरा हरिसिंह रामचरण पिता शिवलाल देवनारायण पिता अनारसिंह गीताबाई बेवा अनारसिंह 39 सोनीबाई बैवा शिवलाल उंकारबगस कंवरलाल कैलाश पिता गुलाब ग्यारसीबाई बेवा गुलाब दांगी नि. श्यामपुरा
40
लक्ष्मीनारायण पिता बरदीलाल दांगी नि. श्यामपुरा
41 कंचनबाई पति बंशीलाल दांगी नि. श्यामपुरा 42
रामलाल गोपाल पिता कंवरलाल दांगी नि. श्यामपुरा
43
प्रेमनारायण पिता उंकारबगस चुन्नीलाल पिता बिहारीलाल दांगी नि श्यामपुरा
खसरा नं.
प्रभावित भूमि
कुल भूमि का रकबा
सिंचित अंसिचिंत कुल योग
6
4
5
7 3
0.375
0.375
0.000
0.750
3/43/46
0.250
0.000 0.250
0.250
3/43/51
0.750 0.750 0.750
3/43/52
0.021
0.000
0.021
0.021
3/24/1
0.000
0.400
0.400
0.400
3/24/2
0.000 1.522
1.522
5.271
6/1/1
0.250
0.250
0.000
0.585
6/1/2
3.780
0.000
3.780
4.740
6/10
0.000 1.690 1.690
1.690
7/1
1.690
0.000 1.690
1.690
7/2
0.012
0.000 0.012
0.926
20/1
0.012
0.012 0.617
0.000
20/3
0.000
1.690
1.690
1.690
7/3
0.800 0.980
36/2/1
0.633
0.633 0.000
0.633
36/5
0.000
0.506
0.506
0.506
27/1/1/4
0.000
0.253
0.253
0.253
27/1/2
0.932
0.000
0.932
6/9
1.112
0.231
0.231
0.000
0.332
0.234
0.234 0.344
0.000
12/2
0.233
0.233 0.334 0.000
12/1
0.000 0.440
0.440
0.440 14/2/2
0.231
0.000
0.332
0.231
11/2
0.000
0.175
0.175
0.175
14/1
0.505
0.000
0.505
0.505
33/1
0.500 1.072
13
0.727
0.727 0.727
0.000
14/2/3 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 8 अप्रैल 2016
984
खसरा नं .
प्रभावित भूमि
प्रभावित कृषक का नाम
कुल भूमि का रकबा
अंसिचिंत कुल योग
सिंचित
1
6
7
4
2
3
5
44
0.085
0.000 0.085 0.085
14/2/1
प्रहलादसिंह नरेन्द्रसिंह रामकुंवर होकमकुंवर छायाकुंवर प्रकाशकुंवर पिता किशनसिंह आनन्दकुंवर बेवा किशनसिंह राजपूत नि. झाडमऊ
0.000 0.425
0.425 45
0.725
गोरधन पिता मोतीलाल लक्ष्मीनारायण पिता बरदीलाल दांगी नि. श्यामपुरा
15/2
0.015
0.000 0.015
1.477
17
46 गंगाधर पिता मोतीलाल दांगी नि. श्यामपुरा
0.000 0.070
0.509
0.070 47 कॅवरलाल पिता बापूलाल दांगी नि. श्यामपुरा
18/1
0.070 0.070
0.510 0.000
48 शिवनारायण पिता प्रभूलाल दॉगी नि.श्यामपुरा
18/2
0.010
19
0.534
49 बापूलाल पिता प्रभुलाल दांगी नि. श्यामपुरा
0.000 0.024
0.024
0.500
21/2/1
0.926
50
0.000 0.012 0.012
20/2
शंभू पिता रामरतन अ.प. कर्ता रामरतन दांगी नि. श्यामपुरा
0.036
0.309
0.036 0.000
20/4
51 देवसिंह पिता माधुलाल कुम्हार नि. श्यामपुरा
0.880
0.012 0.000
21/1
0.012
0.000 0.024
0.024
0.603
21/2/2/1
52 बद्रीलाल पिता बापूलाल दांगी नि. श्यामपुरा
0.000 0.024
0.024
1.765
डालूबाई बैवा भंवरलाल श्रीलाल रामनत्रायण 53 पिता भंवरलाल बापूलाल पिता रामलाल दांगी नि. श्यामपुरा
0.018
0.506
0.000 0.018
22/1/2
54 कन्हैयालाल पिता देवसिंह दांगी नि श्यामपुरा
0.442
0.000 0.012
0.012
23/1
0.018
0.254
0.000 0.018
22/1/1
55 मांगीलाल पिता देवसिंह दांगी नि. श्यामपुरा
0.759
0.759 0.000
0.759
27/1/3
56 भगवानसिंह पिता गंगाधर दांगी नि. श्यामपुरा
0.289
0.289
0.289 57
0.000
27/2/2
गोपालसिंह पिता कृष्णचन्दसिंह राजपूत नि. झाडमऊ
0.854
0.459 0.000 0.459
27/2/1/1
58 रणबहादुर सिंह पिता कृष्णचंदसिंह राजपूत नि. झाड़मउ
0.000 0.745 0.745 59
31
0.745
रतनबाई पूरसिंह आ. कृष्णचंदसिंह राजपूत नि. झाड़मउ
32
1.991 0.000
1.991
1.991
60 कंवरलाल पिता किशनलाल दांगी नि. श्यामपुरा
0.724
0.000 0.724
0.724
15/1
61 गोपाल पिता कंवरलाल दांगी नि. श्यामपुरा
0.506 0.000 0.506
0.506
33/2
62 गिरधारी पिता खुभान दांगी नि. श्यामपुरा
63
1.979
1.979
1.979 0.000
34,35
रामचरण शिवनारायण पिता रूघनाथ दांगी नि. श्यामपुरा
64
0.450
0.000 0.450 0.450
39/28/2
रसीदाबाई पति अजीज खॉ जाति पिजारा नि. ग्राम भूमि स्वामी
0.350
0.000 0.350
0.750
39/49/2
65 कन्हैयालाल पिता नाथूलाल चमार नि. झाड़मउ
0.470
0.000 0.300 0.300 66
36/1/1/2
गोपालसिंह पिता कृष्णचंदसिंह राजपूत नि. झाड़मउ
0.375
0.750
0.000 0.375
39/49/4
67 राजूबाई पति प्रभुलाल बागरी नि. झाड़मउ
0.306
0.306
0.000
0.750
39/49/5
68
अमरलाल पिता मांगीलाल जाति चमार नि. झाडमऊ
0.620
0.000 0.180 0.180
39/49/12
69
रामप्रसाद पिता घीसा जाति बागरी नि. झाडमऊ
0.125
0.000 0.125
0.700
39/50/13
70 श्यामूबाई पिता रोडूलाल बागरी नि. झाडमऊ 985
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 अप्रैल 2016
भाग 1 ]
0.032
0.032
0.000
0.032
39/50/1/2
71 रविदास पिता नरसंगदास बैरागी नि. झाडमऊ
0.040
3/18/
0.200
0.000
0.040 72 कालूलाल पिता भेरूलाल जाति चमार नि. झाडमउ
कुल योगः- किता 86 75.815 22.822 18.009 40.831 भूमि के नक्शे (प्लान ) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी , खिलचीपुर / जीरापुर के कार्यालय में किया जा सकता है ।
क्रमांक 2708-भू-अर्जन / 2016 चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने 4 में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने 6 में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है ।
प्रकरण क्रमांक चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया हैं कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में खोखरिया तालाब के डूब एवं नहर निर्माण तहसील जीरापुर जिला राजगढ़ की तालाब योजनान्तर्गत ग्राम किशनपुरा एवं खोखरिया के लिये आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित हैं अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर ओर पारदर्षिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता हैं कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की भूमि की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता हैं ।
अनुसूची-1
ग्राम किशनपुरा एवं खोखरिया तहसील जीरापुर
विवरण
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा
सिंचित
अंसिचिंत
कुल योग 2
1
3
4
5 1
12.597
10.463
23.060- निजी भूमि (ग्राम किशनपुरिया)
5.776
22.699
16.923
निजी भूमि (ग्राम खोखरिया)
27.386
45.759
18.373
कुल योग:-
(खोखरिया तालाब का निर्माण)
ग्राम किशनपुरिया एवं खोखरिया तहसील जीरापुर , जिला- राजगढ़ म.प्र.
अनुसूची-2
खोखरिया तालाब का डूबक्षेत्र एवं नहर निर्माण में आने वाली ग्राम किशनपुरा की निजी भूमि का विवरण
खसरा नं.
प्रभावित कृषक का नाम
प्रभावित भूमि
कुल भूमि का
रकबा
सिंचित अंसिचिंत कुल योग 2
5
6
1
3
4
7
226/1/1
0.270
0.000 0.270
0.970
342
0.688
0.688
0.000 0.688
345/2
0.040 1 इन्दरसिंह , बनेसिंह आ. देवीसिह रतनबाई वि देवीसिंह, धीरपसिंह , जूझारसिंह सिद्धूसिंह तुफानसिह आ. दर्यावसिंह, रोडीबाई वि. दर्यावसिह जाति सो. नि. ग्रा. भू-स्वामी
0.040
0.040
0.000
Total
0.998
0.998
0.000
227/1/1
0.200
0.200
2 धीरपसिंह, जूझारसिंह, सिद्धूसिंह, तुफानसिंह आ.
227/1/4
0.420
0.000 0.420
0.420
345/1
0.365
0.365
0.000 0.365
दर्यावसिंह, रोडीबाई वि. दर्यावसिंह जाति सो. नि. ग्रा. भूस्वामी
0.100
308, 309
0.489
Total -
0.000
1.085
1.085
226/4
0.304
0.294
0.304
0.010
3 इन्दरसिंह आ. देवीसिंह जाति सो. नि. ग्रा.
226/5
0.628
0.618 0.010
0.628 भूस्वामी
227/2
0.372
0.000 0.372
0.372
1304
0.392
1.304
0.912 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 8 अप्रैल 2016
986
343, 344 4 हरीसिंह आ. हीरालाल , केसरबाई वि. हीरालाल जोति सों नि. ग्रा. भूस्वामी
348
350/2
Total: -
331 , 332, 5 पूरा आ. घीसा, बीरमसिंह द. पुत्र भंवरिया, किशन आ. मेहताब, जाति सो. भूस्वामी निवासी ग्राम 333 335, 336, 337 , 338, 339, 340
Total:
349 16 बीरमसिह द.पुत्र भंवरिया , जाति सो. नि.ग्रा. भूस्वामी
Total : -
347/1,
347/2 7 अनारसिंह आ. नाथूसिह जाति सो. नि.ग्रा. भूस्वामी
Total
350/1 8 बनेसिंह आ. भेरू जाति सो. नि. ग्रा. भूस्वामी
351 9 नारायणसिंह आ. भेरू जाति सो.नि.ग्राम भूस्वामी
Total
346/1 10 शिवसिंह आ. रायसिंह जाति सो. नि. ग्रा. भूस्वामी
Total :
354/2/1 11 बीरमसिंह आ. कालू जाति सो. नि. ग्रा. भूस्वामी
Total:-
354/2/2 12 बालूसिंह आ. शिवसिंह जाति सो. नि. ग्रा. भूस्वामी
[भाग 1
1.538
0.013
1.538
1.525
0.491
0.491
0.000
0.991
0.350
0.350
0.000
0.709
2.379
0.854
1.525
3.238
0.361
0.361
0.000
0.361
1.992
0.000
1.992
1.992
2.353 1.9920.361
0.955
0.010
0.945
0.955
0.955
0.010
0.945
0.955
0.856
0.000
0.856
2.056
0.000 0.856 0.856
2.056
0.547
0.547
0.000
0.547
0.388
0.388
0.000
0.388
0.935
0.935
0.000
0.935
1.946
1.946
0.000
1.946
1.946
1.946
0.000
1.946
1.494
0.010
1.484
1.494
1.494
0.010
1.484
1.494
0.506
0.506
0.000
0.506
0.506
0.506
0.000
0.506
Total:
313/3 13 मांगीलाल, प्रभूलाल आ. शंकर , केसरबाई वि. * शंकर जाति चमार नि. ग्रा. भूस्वामी
Total:-
314 14 प्रभूलाल आ. शंकर जाति चमार नि. ग्रा. भूस्वामी
Total:
316/1 15 देवीलाल आ. रामलाल , पूरीबाई वि. रामलाल जाति सो. नि. ग्रा. भूस्वामी
Total:-
0.407
0.407
0.000
0.607
0.407
0.407
0.000
0.607
0.474
0.010
0.464
0.474
0.474
0.010
0.464
0.474
1.728
0.010
1.718
1.728
0.010
1.728 1.728
1.718 987
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 अप्रैल 2016
भाग 1 ]
312
16
313/2
घीसालाल आ. मोहनलाल जाति सो. नि. ग्रा. भूस्वामी
316/2
317
319
Total : -
189/1
17 दर्यावसिंह आ. कनीराम जाति सो. नि. ग्रा. भूस्वामी
Total:
226/2
18 बनेसिंह आ. देवीसिंह जा.सौ. नि.ग्राम भूस्वामी
226/3
227/1/3
योग-
190/1
19 बनेसिंह आ. किशन जाति सो . नि. ग्रा . भूस्वामी
Total:-
190/2
20 रतनसिंह आ. किशनलाल जाति सो. नि. ग्रा. भूस्वामी
Total:-
Total- 0.963
0.963 0.000 0.963
0.000
0.251
0.251
0.251
0.627 0.617
0.627
0.010
0.231
0.000 0.115
0.115
1.100 1.100
0.000 1.100
3.172
0.617 2.439
3.056 1.011
0.000
0.500
0.500
1.011 0.000 0.500 0.500
0.664 0.664
0.664- 0.000
0.332
0.332 0.000
0.332 0.228
0.128 0.128 0.000
1224
1.124 0.000
1.124 0.860
0.000
0.400 0.400
0.000
0.400 0.400
860
0.860
0.560
0.000
0.560
0.560 0.860
0.000
0.560
10.463
27.895
12.597
23.060 कुल योगः- 12.597 10.463 23.060 भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, खिलचीपुर / जीरापुर के कार्यालय में किया जा सकता है ।
अनुसूची-2
खोखरिया तालाब का डूबक्षेत्र एवं नहर निर्माण में आने वाली ग्राम खोखरिया की निजी भूमि का विवरण क्रं
खसरा नं.
प्रभावित कृषक का नाम
1
2
3
309/1
309/3
1 पूरा आ. घीसा जाति सो . नि. ग्रा. किशनपुरा भू-स्वामी
310
313/3
317.318
Total:-
311/1
2
316/3
परथीसिह आ. मदनसिह जाति सो. नि. ग्रा. भू-स्वामी
343/2
Total:
311/2
3 भंवरीबाई पति केशर जाति सो. नि. ग्रा. भूस्वामी
311/3
312
Total :-
प्रभावित भूमि
कुल भूमि का रकबा
सिंचित अंसिचिंत कुल योग 4
6
7
5
0.798
0.600 0.600 0.000
0.300 0.597
0.300 0.000
0.900 1.182
0.340 0.330 0.010
0.340
1.619 1.619
0.000 1.619
3.759 4.536
1.230 2.529
0.374 0.374
0.364 0.010
0.359 0.359
0.000 0.359
0.089 0.000
0.089
0.089
0.458
0.822 0.822
0.364
0.052
0.000
0.052
0.052 0.243
0.000
0.243
0.243 1.226
1.216 0.010
1.226 1.521
0.305
1.216
1.521 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 8 अप्रैल 2016
988
311/4
313/1 , 313/2 4. प्रेमसिह आ. मदनसिंह जाति सों नि. ग्रा. भूस्वामी
316/1
339
Total
311/5 5 किशनसिंह आ. मदनसिंह जाति. सो. निवासी
316/2 ग्राम भूस्वामी
311/6
316/4 6 श्रीलाल आ. मदनसिंह जाति सो. नि.ग्रा. भूस्वामी
otal
314 7 बापूलाल, गेन्द्रालाल , हरीसिंह, गीताराम आ.
315 पूरा जाति सो. नि.ग्रा. भूस्वामी
319
320 8 कालूसिह आ. रामलाल जाति सो. नि. ग्रा.
322/1 भूस्वामी
324/1
325/1
Total
321 9 भूलीबाई पति शिवसिंह जाति सो. नि. ग्रा.
337/1 भूस्वामी
337/2
Total
322/2 10 नाथूसिह आ. शिवसिंह जाति सो. नि. ग्रा.
324/2 भूस्वामी
325/2
326/1 , 327
11 मांगीलाल , कालू आ. रोडा जाति गुसाई नि. ग्रा.
335 भूस्वामी
336
326/2 12 रमेश, भैरु आ. शिव निहाल , बेवा शिव जाति
329 गुसाई नि. ग्रा. भूस्वामी
330
331
347/1
346
348/1, 348/2 ,
349/3
352/1 13 पूरसिंह आ. भवंरलाल जाति सो. नि. ग्रा.
भूस्वामी
Total
356/23 14. हनुमंत आ. नन्दा जाति कुम्हार नि. ग्रा. भूस्वामी
Total भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण खिलचीपुर/ जीरापुर के कार्यालय में किया जा सकता है ।
0.020
0.374
0.354
0.374
0.547
0.507 0.040
0.547
0.360
0.360
0.000
0.360
0.150
0.000 0.150
1.657
0.570
1.431
0.861
2.938
0.374
0.374
0.000
0.374
0.350
0.000 0.350
0.350
0.724
0.724
0.0001
0.724
0.375
0.375
0.000
0.375
0.359
0.359
0.000
0.359
0.734
0.734
0.000
0.734
0.061
0.061
0.000
0.061
1.437
1.437
0.000
1.437
0.559
0.010
0.549
0.559
0.549 1.508
2.057
2.057
0.765
0.765
0.000
0.765
0.078
0.078
0.000
0.078
0.132
0.010
0.122
0.132
0.869
0.869
0.000
0.869
0.122 1.722
1.844
1.844
0.769
0.769
0.000
0.769
0.712
0.012
0.700
0.712
0.223
0.213 0.010
0.223
1.704
0.791
17040.913
0.052
0.052
0.000
0.052
0.087
0.000
0.087
0.087
0.114
0.000 0.114
0.114
0.253
0.166
0.087
0.253
0.547
0.547
0.000
0.547
0.900
0.983
0.930
0.000 0.930
0.930
2.377
0.000 2.377
2.460
0.060
0.060
0.255
0.255
0.000
0.255
0.454
0.434 0.020
0.454
0.849
0.849
0.000 0.849
0.150
0.000 0.150
0.486
0.175
0.175
0.000
0.348
0.130
0.000 0.130
0.291
6392.073
1:
2.7430.434
0.400
0.000 0.400
0.587
0.400
0.400
0.000
0.587
3.000
3.000
4.553
0.000
3.000
3.000
$0.000
16.923 22.699
5.776
अधिकारी
अधिकारी , (राजस्व) एवं भू-अर्जन
अनुविभागीय
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, तरूण कुमार पिथोड़े, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
989
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 अप्रैल 2016
भाग 1 ]
कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
छिन्दवाड़ा, दिनांक 4 अप्रैल 2016
रा. प्र. क्र. - 01- अ- 82-2015-2016- भू-अर्जन-2016. - मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग , मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल का आदेश क्रमांक एफ-12-2-2014- सात- शा. 2 ए, भोपाल, दिनांक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी " आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति " (Consent Land Purchase Policy ) के तहत चरईकला दरबई मार्ग में पेंच नदी पर उच्चस्तरीय पुल निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि क्रय किये जाने हेतु मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग के पक्ष में क्रय किया जाना प्रस्तावित है. उक्त अनुसूची में दर्शाये गये कृषकों की निजी भूमि से सम्बन्धित कृषकों को प्रारूप " क " में सूचना दी जाकर उनसे प्रारूप " ख " में सहमति ले ली गई है.
इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन में चरईकला दरबई मार्ग में पेंच नदी पर उच्चस्तरीय पुल निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन-
योजना जिसके
खसरा
क्रय किये
क्रय की जाने
नगर/ग्राम
जिला तहसील
नम्बर जाने वाला
वाली प्रस्तावित
लिये भूमि क्रय
प्रस्तावित
की जाना
भूमि के भूमि
प्रस्तावित है
रकबा
स्वामी का नाम
(हेक्टेयर में)
एवं पता
(5)
(7)
(4)
(6)
(3)
(1) (2)
75/1
चरईकला दरबई मार्ग में
0.0360
ग्राम-चरईकला
परासिया
छिन्दवाड़ा
पेंच नदी पर उच्चस्तरीय
1. दादूराम मकरचंद पुत्रगण भंगी गौली निवासी ग्राम-
ब. न.- 155,
पुल निर्माण हेतु निजी
चरईकला भूमि स्वामी.
प. ह. नं. -01 ,
भूमि के सार्वजनिक रा. नि. मं.-
प्रयोजन के लिये.
परासिया.
0.140
2. पार्वती वि. देवचंद 72/1 पवन पुत्र देवचंद दुलारी संतरा लक्ष्मी पुत्रियां देवचंद गौली निवासी- ग्राम चरईकला भूमि स्वामी.
0.140
3. प्रकाश पिता हुकुम, राजेश, 72/2 संजय पुत्रगण रामजी प्रेमवती बेवा रामजी गौली निवासी- ग्राम चरईकला भूमिस्वामी.
0.356
73/1
भागवती वि. रामदास
4. मथुरा पुत्र रामदास ,
गौली निवासी-ग्राम
चरईकला भूमि स्वामी.
0.024
73/2
5. मथुरा पुत्र रामदास, गौली निवासी ग्राम-
चरईकला भूमि स्वामी.
0.056
14/1
6. जलसिया वि. अनेक,
0.016
भुवनलाल, भागलाल , पुत्रगण 15/1
0.024
अनेक गौली निवासी-ग्राम 59/1
चरईकला भूमि स्वामी.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 अप्रैल 2016
990
(6)
(7)
(5)
(4)
(3)
(1)
(2)
0.008
59/2
7. फुत्तो पुत्री अनेक गौली निवासी- ग्राम चरईकला भूमिस्वामी.
0.0.16
60/2
61/2
0.100
8. नानकराम, नन्हू टोकू रूपचन्द पुत्रगण बालकराम , मुलिया वि. बालकराम गौली निवासी-ग्राम चरईकला भूमि स्वामी.
67
0.064
9. जगदीश , खुन्नु पुत्रगण परसराम गौली निवासी- ग्राम चरईकला भूमिस्वामी.
0.016
66
10. लालमन, कृष्णा पुत्रगण भादू, बल्देव, रज्जू मोहना पुत्रगण कल्लू, ललमत वि. कल्लूगौली निवासी ग्राम चरईकला भूमिस्वामी.
0.048
74
11. कल्लू पुत्र परसन गौली निवासी- ग्राम चरईकला भूमिस्वामी.
71
0.016
12. सिकलचन्द पुत्र कुन्जी गौली निवासी-ग्राम चरईकला भूमि स्वामी.
01.384
कुल योग .
(2) उपरोक्त अनुसूची में दर्शाई गई भूमि के संबंध में किसी जनसामान्य को भूमि अथवा भूमि के स्वत्व एवं प्रस्तावित भूमि के भू- भाग पर स्थित सम्पत्तियों के संबंध में कोई आक्षेप/ आपत्ति है तो वह जारी दिनांक के 15 दिवस के भीतर लिखित रूप में स्वयं अथवा अभिभाषक के माध्यम से न्यायालय कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है.
रा. प्र. क्र. - 08 - अ- 82-2014-2015- भू-अर्जन-2016. -मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग , मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल का आदेश क्रमांक एफ-12-2-2014- सात- शा . 2 ए, भोपाल , दिनांक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी " आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति" (Consent Land Purchase Policy ) के तहत सोनापिपरी - उमरेठ -मोआरी- अम्बाडा ( एम.डी.आर. ) मार्ग के उन्नयन एवं बायपास मार्ग के निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि क्रय किये जाने हेतु मध्यप्रदेश शासन, ( एम.पी.आर.डी.सी. ) लोक निर्माण विभाग छिन्दवाड़ा के पक्ष में क्रय किया जाना प्रस्तावित है. उक्त अनुसूची में दर्शाये गये कृषकों की निजी भूमि से सम्बन्धित कृषकों को प्रारूप " क " में सूचना दी जाकर उनसे प्रारूप " ख " में सहमति ले ली गई है.
991
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 अप्रैल 2016
भाग 1 ]
इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन में सोनापिपरी- उमरेठ- मोआरी -अम्बाडा ( एम.डी.आर. ) मार्ग के उन्नयन एवं बायपास मार्ग के निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन-
योजना जिसके
खसरा क्रय किये
क्रय की जाने
जिला तहसील
नगर/ग्राम
नम्बर जाने वाला प्रस्तावित रकबा
लिये भूमि क्रय की जाना प्रस्तावित है
(हेक्टेयर में )
वाली प्रस्तावित
भूमि के भूमि
स्वामी का नाम
एवं पता
(7)
(6)
(5)
(4)
(2)
(3)
(1)
113/1
0.012
उमरेठ ग्राम-रिधोरामाल 1.
छिन्दवाड़ा
सोनापिपरी - उमरेठ-मोआरी- अम्बाडा ( एम.डी.आर. ) मार्ग के उन्नयन एवं
रमेश पिता रोन्या चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.
ब. न.- 508, प. ह. नं. - 21/16,
114/1
बायपास मार्ग के निर्माण हेतु
0.012
रा. नि. मं.-
118/2
उमरेठ.
0.003
2. महेश पिता जगन्नाथ जाति तेली निवासी ग्राम भूमिस्वामी.
निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये.
132/1
0.060
3. पतिराम पिता मोहकम तेली पता नि. ग्राम भूमिस्वामी.
0.060
116/1
4. रमेश , गनेश हरीचन्द नरेश पुत्रगण रोन्या सुमित्रा वि. रोन्या जाति चमार पता नि. ग्राम भूमि स्वामी.
0.005
116/2
5. कैलाश केवलप्रसाद केशवप्रसाद, शनिलाल धनिराम पुत्रगण भोजे फुलिया वि. भोजे जाति पवार भूमि स्वामी.
0.008
117
6. शनिलाल पिता भोजे जाति तेली पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.
0.020
118/1
7. सुरेश , शंकर सिरपाल पिता रघुनाथ चम्पा, अनूप रोहित पिता सुरेश, नीलू पुत्री सूरेश तेली पता निवासी ग्राम
भूमिस्वामी.
0.012
118/3
8.
पंखीबाई वि . लखनलाल
114/2
0.050
0.004
386/2
संतोष संतराम तेजीलाल पिता लखनलाल अनुसुईया मीता मंगलवती पुत्रियां लखनलाल जाति तेली पता नि. ग्राम भूमि स्वामी.
[ भाग 1 992
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 8 अप्रैल 2016
(7)
(4)
(6)
(5)
(1)
(2)
(3)
0.005
132/2
9. जानकी पिता सुदामा जाति पवार पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.
133
0.005
10. केशवराव पिता मनाजी जाति पवार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.
381/1
0.025
11. अध्यक्ष प्रा. शा. वि.
0.020
386/3
समिति पता निवासी- रिधारा माल भूमि स्वामी.
383
0.020
12. काशी दुर्गा पुत्रगण उदेराम देवका मुन्ना पुत्रियां उदेराम नरबद वि. रामप्रसाद कृष्णा फग्गू लक्खों दिमाकचंद सुमरचंद पूनाराम पुत्रगण रामप्रसाद शांता पुत्रियां रामप्रसाद ग्यारसी वि. बिसनू सुरेश नरेश पुत्रगण बिसनू सर्किला राजकुमारी पुत्रियां बिसनू अनिल, जित्तु पिता रमेश , अनिता अंजनी पुत्रियां रमेश जाति नाई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.
0.020
384
13. विसरोबाई वि. रामकिशन जाति अहीर पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.
0.020
385
14. तारावती तरला पुत्रियां फगना जाति तेली पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.
0.060
115/2
15. फलिया वि. भोजे तेली पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.
0.020
387
16. प्रा. शा. भवन व माध्य. शाला भवन रिधारो पता नि. ग्राम भूमिस्वामी.
390
0.080
17. गुन्टू पिता गनेशा द्रोपति पुत्री गनेशा ज्ञाना वि. गनेशा बाबूलाल पिता सुक्कन पतिराम पिता मोहकम मु. चिनिया वि. भागचंद, शिशुपाल जगपाल पुत्र भागचंद जाति तेली निवासी ग्राम भूमिस्वामी.
993
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 अप्रैल 2016
भाग 1 ]
(7)
(5)
(6)
(4)
(3)
(2)
(1)
0.012
391/4
18. फग्गू पिता रामप्रसाद जाति नाई निवासी ग्राम भूमिस्वामी.
593/2
0.030
19. ज्ञानचंद पुत्र नागो जाति पवार पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.
0.012
594/1
20. महेश पिता सिकल जाति पवार पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.
0.012
594/2
21. ईठाबाई पति सिकल महेश अशोक पुत्रगण सिकल शशिबाई पिता सिकल जाति पवार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.
595
0.040
22. गुरूप्रसाद पिता गना मीराबाई वि. नामदेव बबलू सुमेर विनोद पिता नामदेव शुशीबाई पिता नामदेव शीला विधवा सुदामा सतीश प्रदीप पिता सुदामा नीतू पुत्री सुदामा रूक्खो-ताफी पुत्रिया गना जाति पवार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.
0.012
596/1
23. रामराव पिता शंकर जाति पवार पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.
596/7
0.016
24. लालाजी पिता चिन्तु पवार नि. ग्राम भूमिस्वामी.
0.016
596/3
25. रामभरोस पिता गुन्दु पवार नि. ग्राम भूमि स्वामी.
596/5
0.024
26. रघुनन्दन गिरधारी पुत्र लक्ष्मण जाति पवार पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.
0.040
601
27. चैतु पिता दादू पवार जाति पवार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.
606/3
0.040
28. गयाप्रसाद पिता बाबूलाल जाति पवार पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 अप्रैल 2016
994
(5)
(7)
(4)
(6)
(3)
(2)
(1)
0.020
606/2
29. महादेव पिता सहसू जाति पवार पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.
0.020
628/2
30. जानकी बाई पति जागो कचरा पति सिरपत नान्ही पति चेतू जाति पवार पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.
0.020
628/3
31. अनिल कुमार पिता जयराम जाति पवार पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.
0.040
652/1
32. जयराम पिता भैयालाल जाति पवार पता नि. ग्राम भूमिस्वामी.
0.050
651/1
33. जयराम पिता भैयालाल
0.050
632/1
मु. लंका वि. भैयालाल
0.050
628/1
नानकराम पिता सीताराम ,
0.060
628/4
शिवप्रसाद, मुनीम, पिता गोवरधन, भीम, बलदेव, सहदेव, पिता बालकराम , परमीला, सरला, पिता बालकराम मु. रुखतणी वि. बालकराम, भूमिस्वामी.
0.028
628/6
34. उमेश पिता भीमराव,
0.020
628/7
योगेश पिता भीमराव जाति पवार पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.
629/1
0.030
35. रामजी पिता गोखा
629/3
0.030
जाति पवार पता नि.
629/4
0.030
ग्राम भूमिस्वमी.
0.030
629/5
631/7
0.040
629/8
0.040
0.060
649/8
36. रामदास कन्हैया पिता गोण्डूकोतिका सुमीन रेखा पुत्रिया गोंण्डू कुसमा वि.गोंण्डू जाति पवार पता नि. ग्राम भूमि स्वामी.
652/2
0.060
37. भीम पुत्र बलका जाति पवार पता नि. ग्राम भूमि स्वामी.
995
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 8 अप्रैल 2016
भाग 1 ]
(7)
(5)
(6)
(4)
(3)
(2)
(1)
0.320
654/1
38. राजू पिता जयदुनंदन जाति पवार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू- स्वामी.
0.040
596/4
39. गुरूप्रसाद पिता सहसराम जाति पवार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.
0.020
636/9
40. सिकल पिता दीना जी पवार निवासी ग्राम भूमिस्वामी.
0.008
113/5
41. सेवाराम पिता गोवरधन पवार निवासी ग्राम भूमि स्वामी.
0.008
113/6
42. ओमप्रकाश पिता गोवरधन पवार , निवासी ग्राम भूमि स्वामी.
0.008
391/1
43. कृष्णा पिता रामप्रसाद जाति नाई, निवासी ग्राम भूमिस्वामी.
0.008
391/3
44. राजू, राजेश अशोक पिता लक्खीरेखा पिता लक्खी राजकुमारी विधवा लक्खी, जाति नाई, निवासी ग्राम भूमि स्वामी.
0.008
391/2
45. दिमाकचंद पिता रामप्रसाद जाति नाई , निवासी ग्राम भूमि स्वामी.
0.012
391/5
46. पुनाराम पिता रामप्रसाद जाति नाई निवासी ग्राम भूमिस्वामी.
0.012
114/3
0.003
118/4
47. रमेश पिता जगन्नाथ जाति तेली, निवासी ग्राम भूमिस्वामी.
0.014
114/4
0.004
386/1
48. करणलाल पिता जगन्नाथ जाति तेली, निवासी ग्राम भूमिस्वामी.
0.012
114/5
0.003
118/5
49. चरणलाल पिता जगन्नाथ जाति तेली निवासी ग्राम भूमिस्वामी.
कच्चा
324
50. केवजी पिता हरि पवार
आबादी मकान-1
324
कच्चा
51. परस पिता उदेराम पवार
मकान-1
आबादी [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 अप्रैल 2016
996
(6)
(7)
(4)
(5)
(2)
(3)
(1)
कच्चा मकान-1
52. गिरीश पिता चन्दूलाल मालवी.
324 आबादी
कच्चा
53. चिन्ता पिता उदेराम पवार
324 आबादी मकान-1
भकरया पिता बंधू पवार
54.
कच्चा मकान -1
324 आबादी
कच्चा
55. रामकृष्ण पिता लक्ष्मण पवार
मकान -1
324 आबादी
कच्चा
56. मनोज पिता छोलाल पवार
324 आबादी मकान-1
कच्चा
324 आबादी मकान-1
पवार . 57. धनश्याम पिता हरिचंद
कच्चा
58. उमाशंकर पिता सुन्दर पवार
324 आबादी मकान-1
कच्चा
324 आबादी मकान-1
59. कन्हैया पिता भैयालाल पवार .
कच्चा
सुभाष पिता भैयालाल पवार
60.
324 आबादी मकान -1
कच्चा
मकान -1
61. दिमांकचंद पिता भैयालाल पवार.
324 आबादी
कच्चा
62. केवल पिता जियन पवार
मकान-1
324 आबादी
कच्चा
63. नरेश पिता जियन पवार
मकान-1
324 आबादी
बाउण्ड्रीवाल
64. दीनदयाल पिता शिवप्रसाद पवार.
324 आबादी
कच्चा
मकान-1
65. गनपत पिता भलल्याजी पवार.
324 आबादी
कच्चा
324 आबादी मकान-1
66. मान्ना पति गुरूप्रसाद पवार.
कच्चा
67. रितेश पिता किशोरी पवार
मकान-1
324 आबादी
कच्चा
68. राजेन्द्र पिता रेवा नाई
324 आबादी
मकान -1
कच्चा
324 आबादी मकान-1
69. चुन्नीलाल पिता गोवरधन पवार .
कच्चा
70. उमेश पिता गोवरधन पवार
मकान-1
324 आबादी
कच्चा
71. रोहिताश पिता शंकर पवार
324 आबादी
मकान -1 997
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 अप्रैल 2016
भाग 1 ]
(7)
(6)
(5)
(4)
(1)
(2)
(3)
कच्चा
मकान -1
72. जैनाबाई पति छोटेलाल पवार .
324 आबादी
कच्चा
73. कैलाश पिता घुन्टू पवार
मकान-1
324 आबादी
74. रामता पिता उदेराम पवार
कच्चा मकान-1
324 आबादी
कच्चा
मकान-1
324 आबादी
75. गुलाबचंद पिता दावजी पवार.
कच्चा
76. गोकल पिता सावजी पवार
मकान-1
324 आबादी
324
कच्चा
77. बिधा पति जयसिंग मेहरा
मकान -1
आबादी
कच्चा
मकान -1
324 आबादी
78. फुलवती पिता ओमप्रकाश साहू.
कच्चा
मकान -1
79. चुन्नीलाल पिता नानकराम पवार.
324 आबादी
पक्का
80. नरेश पिता रतन मेहरा
मकान -1
324 आबादी
कच्चा
81. विनोद पिता पूनाराम साहू
मकान-1
324 आबादी
कच्चा
82.
मकान-1
465/1 आबादी
शालकराम पिता घूडन लोहार .
कच्चा
324 आबादी
मकान-1
83. शिवदयाल पिता रतन मेहरा.
कच्चा
84.
चैतलाल पिता जुगन पवार
मकान -1
324 आबादी
कच्चा
85. श्रीराम पिता वेतू पवार
मकान-1
324 आबादी
86. परस पिता रतन पवार
कच्चा मकान-1
324 आबादी
कच्चा
87. फत्तू पिता बग्गू पवार
324 आबादी
मकान-1 कच्चा
88. नरेश पिता छुन्नू पवार
मकान -1
324 आबादी
89. संजू पिता चुन्नीलाल पवार
कच्चा मकान-1
324 आबादी
01.933
कुल योग ..
( 2 ) उपरोक्त अनुसूची में दर्शाई गई भूमि के संबंध में किसी जनसामान्य को भूमि अथवा भूमि के स्वत्व एवं प्रस्तावित भूमि के भू- भाग पर स्थित सम्पत्तियों के संबंध में कोई आक्षेप/ आपत्ति है तो वह जारी दिनांक के 15 दिवस के भीतर लिखित रूप में स्वयं अथवा अभिभाषक के माध्यम से न्यायालय कलेक्टर छिन्दवाड़ा के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, महेशचन्द्र चौधरी, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 अप्रैल 2016
998
विभाग प्रमुखों के आदेश
आदेश
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग
भोपाल, दिनांक 22 मार्च 2016 " निर्वाचन भवन" 58 , अरेरा हिल्स, भोपाल (म. प्र. ) -462011
आदेश
भोपाल, दिनांक 22 मार्च 2016
क्र. एफ. 02-02-2016- एक-621 .-मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा श्री एन. के. लच्छवानी , अनुभाग अधिकारी को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक लेखाधिकारी के पद पर वेतनबैंड ग्रेड पे रुपये 15,600- 39,100+ 5,400 में पदोन्नत किया जाता है.
2. आयोग में लेखाधिकारी का पद एकांकी पद है. अतः मध्यप्रदेश शासन , सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी- 3-7-2002-3- एक, दिनांक 6 जुलाई 2002 के अनुसार इस पद पर आरक्षण एवं आरक्षण रोस्टर लागू नहीं होगा.
क्र. एफ. 02-04-2015- एक-619.- मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के निम्नलिखित सहायक ग्रेड- एक/कनिष्ठ लेखाधिकारी को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक अनुभाग अधिकारी के पद पर वेतनमान ग्रेड पे रुपये 9,300-34,800+4,200 में पदोन्नत किया जाता है:-
1. श्री सतीश व्यास, कनिष्ठ लेखाधिकारी
2. श्रीमती ज्योति मालवीय, सहायक ग्रेड -एक
3. आयोग की सेवा में निगम/मंडल के संविलयित कर्मचारियों की सेवा शर्तें शासन के विचाराधीन हैं तथा माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष वरिष्ठता आदि से संबंधित याचिका भी विचाराधीन है. अतः उपर्युक्त पदोन्नति राज्य शासन तथा माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के अध्यधीन रहेगी.
2. मध्यप्रदेश लोक सेवा ( पदोन्नति ) नियम, 2002 के नियम-7 ( 15 ) के अनुसार फीडर कैडर में अनुसूचित जनजाति का कर्मचारी उपलब्ध नहीं होने के कारण अनुभाग अधिकारी का एक पद अग्रसीत ( Carry Forward ) किया गया है.
4. मध्यप्रदेश लोक सेवा ( पदोन्नति ) नियम, 2002 के अधीन निर्धारित रोस्टर के अनुसार पदोन्नति की प्रविष्टियां रोस्टर पंजी में कर दी गई हैं.
3. आयोग की सेवा में निगम/ मंडल के संविलियत कर्मचारियों की सेवा शर्ते शासन के विचाराधीन है तथा माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष वरिष्ठता आदि से संबंधित याचिका भी विचाराधीन हैं. अतः उपर्युक्त पदोन्नति राज्य शासन तथा माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के अध्यधीन रहेगी .
5. प्रमाणित किया जाता है कि मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनु. जाति, अनु. जनजातियों और पिछड़े वर्ग के लिये आरक्षण ) अधिनियम, 1994 ( क्रमांक 21 सन् 1994) तथा मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति ) नियम, 2002 के उपबंधों का और उक्त अधिनियम तथा नियमों के उपबंधों के प्रकाश में राज्य सरकार द्वारा जारी किये अनुदेशों का अनुपालन किया गया है.
4. मध्यप्रदेश लोक सेवा ( पदोन्नति) नियम, 2002 के अधीन सुविधा, सुनिश्चित करने हेतु निर्धारित रोस्टर के अनुसार पदोन्नति की प्रविष्टियां , रोस्टर पंजी में कर दी गई हैं.
हस्ता./- (सुनीता त्रिपाठी) सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल.
आदेश
भोपाल, दिनांक 22 मार्च 2016 5. प्रमाणित किया जाता है कि मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनु. जाति, अनु. जनजातियों और पिछड़े वर्ग के लिये आरक्षण ) अधिनियम, 1994 ( क्रमांक 21 सन् 1994 ) तथा मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति ) नियम, 2002 के उपबंधों का और उक्त अधिनियम तथा नियमों के उपबंधों के प्रकाश में राज्य सरकार द्वारा जारी किये अनुदेशों का अनुपालन किया गया है तथा मुझे उक्त अधिनियम की धारा-6 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों का पूर्ण संज्ञान है
हस्ता./- (सुनीता त्रिपाठी )
सचिव,
क्र. एफ. 02-02-2015- एक- 623.- मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा श्री प्रदीप शुक्ला, लेखाधिकारी को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक अवर सचिव (विधि) के पद पर वेतनबैंड ग्रेड पे रुपये 15,600- 39,100+ 6600 में पदोन्नत किया जाता है:-
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल.
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 8 अप्रैल 2016
भाग 1 ]
2. आयोग में अवर सचिव ( विधि ) का पद एकांकी पद है. अतः मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी- 3-7-2002-3 - एक, दिनांक 6 जुलाई 2002 के अनुसार इस पद पर आरक्षण एवं आरक्षण रोस्टर लागू नहीं होगा.
3. आयोग की सेवा में निगम/मंडल के संविलियत कर्मचारियों की सेवा शर्तें शासन के विचाराधीन हैं तथा माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष वरिष्ठता आदि से संबंधित याचिका भी विचाराधीन है. अतः उपर्युक्त पदोन्नति राज्य शासन तथा माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के अध्यधीन रहेगी.
4. मध्यप्रदेश लोक सेवा ( पदोन्नति ) नियम, 2002 के अधीन निर्धारित रोस्टर के अनुसार पदोन्नति की प्रविष्टियां रोस्टर पंजी में कर दी गई हैं .
5. प्रमाणित किया जाता है कि मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनु. जाति, अनु. जनजातियों और पिछड़े वर्ग के लिये आरक्षण ) अधिनियम, 1994 ( क्रमांक 21 सन् 1994 ) तथा मध्यप्रदेश लोक सेवा ( पदोन्नति ) नियम, 2002 के उपबंधों का और उक्त अधिनियम तथा नियमों के उपबंधों के प्रकाश में राज्य सरकार द्वारा जारी किये अनुदेशों का अनुपालन किया गया है.
हस्ता./- (सुनीता त्रिपाठी) सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल.
आदेश
भोपाल , दिनांक 30 मार्च 2016
क्र. एफ. 87-39-15-11 .- 181.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.
999 राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण और प्रस्तुति ) आदेश , 1997 " " मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) " , दिनांक 5 जून 1997 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.
माह दिसम्बर , 2014 में सम्पन्न हुए नगर परिषद्, पिछोर, जिला शिवपुरी के आम निर्वाचन में श्री नरेश कुमार पाराशर (दाउ ढाबा ) , अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थे. इस नगरपालिका के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 7 दिसम्बर 2014 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 6 जनवरी 2015 तक, श्री नरेश कुमार पाराशर ( दाउ ढाबा ) को निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी , जिला शिवपुरी के पास दाखिल करना था , किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , शिवपुरी के पत्र दिनांक 12 जनवरी 2015 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार श्री नरेश कुमार पाराशर (दाउ ढाबा ) द्वारा विहित समयावधि एवं विहित रीति से निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.
विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर श्री नरेश कुमार पाराशर ( दाउ ढाबा ) को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 9 फरवरी 2015 को जारी किया गया. कारण बताओ नोटिस में श्री नरेश कुमार पाराशर (दाउ ढाबा ) से जवाब ( लिखित अभ्यावेदन ) कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है , उनके विरुद्ध एकपक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.
अभ्यर्थी श्री नरेश कुमार पाराशर ( दाउ ढाबा ) को कारण बताओ नोटिस दिनांक 08 मार्च 2015 को तामील कराया गया. अतः उनको दिनांक 23 मार्च 2015 तक अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , जिला शिवपुरी से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 17 नवम्बर 2015 में प्रतिवेदित किया है कि- अभ्यर्थी श्री नरेश कुमार पाराशर ( दाउ ढाबा ) द्वारा नोटिस में उल्लेखित अवधि में अपना निर्वाचन व्यय लेखा अथवा विलम्ब से प्रस्तुति के संबंध में कोई अभ्यावेदन/जवाब निर्वाचन कार्यालय शिवपुरी में प्रस्तुत नहीं किया गया है.
आयोग द्वारा विचारोपरान्त अभ्यर्थी श्री नरेश कुमार पाराशर (दाउ ढाबा ) को दिनांक 15 मार्च 2016 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में बुलाया गया. उप जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा तहसीलदार जिला शिवपुरी के माध्यम से सूचना- पत्र दिनांक 19 फरवरी 2016 की तामीली अभ्यर्थी श्री नरेश कुमार पाराशर 1000
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 अप्रैल 2016
( दाउ ढाबा ) द्वारा लेने से इन्कार किये जाने पर, पांच गवाहों के समक्ष पंचनामा बनाया जाकर, सूचना - पत्र तामील कराया गया. अभ्यर्थी श्री नरेश कुमार पाराशर ( दाउ ढाबा ) उक्त दिवस को आयोग कार्यालय में उपस्थित भी नहीं हुए एवं सूचना- पत्र उन्होंने लेने से इंकार किया गया. अतः उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है श्री नरेश कुमार पाराशर ( दाउ ढाबा ) द्वारा विहित समयावधि में विहित रीति से निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया. अतः आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में विहित रीति से प्रस्तुत नहीं करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है .
अतः , मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32- ग के उपबन्धों के अन्तर्गत श्री नरेश कुमार पाराशर ( दाउ ढाबा ) को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर परिषद परिषद् पिछोर जिला शिवपुरी का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिए इस आदेश के तारीख से 05 ( पांच वर्ष ) की कालावधि के लिए निरर्हित ( अयोग्य ) घोषित किया जाता है .
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./- (सुनीता त्रिपाठी ) सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.
आदेश
भोपाल, दिनांक 30 मार्च 2016
क्र. एफ. 67-43-12-तीन- 183.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश , 1997 " " मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) ", दिनांक 6 जून 1997 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.
माह जुलाई , 2012 में सम्पन्न हुए नगर परिषद्, धामनोद जिला धार के आम निर्वाचन में सुश्री प्रभा कटारे , अध्यक्ष पद की अभ्यर्थी थीं. इस नगर परिषद के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 10 जुलाई 2012 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32- ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 9 अगस्त 2012 तक, सुश्री प्रभा कटारे को निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी, धार के पास दाखिल करना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , धार के पत्र दिनांक 25 अगस्त 2012 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार वर्णित तथ्यों की सत्यता/विश्वसनीयता के संबंध में उप जिला निर्वाचन अधिकारी से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 16 मार्च 2016 में प्रतिवेदित किया गया है कि उक्त अभ्यर्थी के द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा एवं शपथ - पत्र इस कार्यालय में प्रस्तुत ही नहीं किया गया है . इस लिये अभ्यावेदन में वर्णित तथ्यों की सत्यता एवं विश्वसनीयता की जांच किये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता है . " उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि सुश्री प्रभा कटारे, द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया. अतः आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.
अतः , मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ग के उपबन्धों के अन्तर्गत सुश्री प्रभा कटारे, को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर परिषद् धामनोद जिला धार का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिए इस आदेश की तारीख से 05 ( पांच ) वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित ( अयोग्य ) घोषित किया जाता है .
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./- (सुनीता त्रिपाठी) सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.
आदेश
भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2016
क्र. एफ. 87-35-15 - ग्या. 190.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा . मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 अप्रैल 2016
भाग 1 ]
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश , 1997 " " मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) ", दिनांक 5 जून 1997 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.
4 माह नवम्बर , 2014 में सम्पन्न हुए नगर परिषद्, करैरा जिला शिवपुरी के आम निर्वाचन में श्री आनंद मुदगल अध्यक्ष पद की अभ्यर्थी थे. इस नगरपालिका के निर्वाचन का परिणाम दिनांक दिसम्बर 2014 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 03 जनवरी 2015 तक, श्री आनंद मुदगल को निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी , जिला शिवपुरी के पास दाखिल करना था , किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, शिवपुरी के पत्र दिनांक 12 जनवरी 2015 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार श्री आनंद मुदगल द्वारा विहित समयावधि एवं विहित रीति से निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.
विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर श्री आनंद मुदगल को कारण बताओ सूचना - पत्र दिनांक 09 फरवरी 2015 को जारी किया गया. कारण बताओ नोटिस में श्री आनंद मुदगल से जवाब ( लिखित अभ्यावेदन) कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है , उनके विरुद्ध एकपक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.
अभ्यर्थी श्री आनंद मुदगल को कारण बताओ नोटिस दिनांक 25 फरवरी 2015 को तामील कराया गया. अतः उनको दिनांक 12 मार्च 2015 तक अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिला शिवपुरी से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 17 नवम्बर 2015 में प्रतिवेदित किया है कि- अभ्यर्थी श्री आनंद मुदगल द्वारा नोटिस में उल्लेखित अवधि में अपना निर्वाचन व्यय लेखा अथवा विलम्ब से प्रस्तुति के संबंध में कोई अभ्यावेदन/जवाब निर्वाचन कार्यालय शिवपुरी में प्रस्तुत नहीं किया गया है.
आयोग द्वारा विचारोपरान्त अभ्यर्थी श्री आनंद मुदगल को दिनांक 15 मार्च 2016 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में बुलाया गया. उक्त सूचना- पत्र दिनांक 19 फरवरी 2016 की तामीली अभ्यर्थी श्री आनंद मुदगल को विहित समयावधि में दिनांक 03 मार्च 2016 को कराई गई. लेकिन अभ्यर्थी श्री आनंद मुदगल उक्त दिवस को आयोग कार्यालय में उपस्थित नहीं हुए. अतः उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है श्री आनंद मुदगल द्वारा विहित समयावधि में विहित रीति से निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया
1001 गया. अतः आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में विहित रीति से प्रस्तुत नहीं करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.
अतः , मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 --ग के उपबन्धों के अन्तर्गत श्री आनंद मुदगल को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर परिषद् करैरा जिला शिवपुरी का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिए इस आदेश की तारीख से 05 ( पांच वर्ष ) की कालावधि के लिए निरर्हित ( अयोग्य ) घोषित किया जाता है.
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार, हस्ता./- (सुनीता त्रिपाठी ) सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.
आदेश भोपाल , दिनांक 31 मार्च 2016
क्र. एफ. 87-35-15 - ग्या. 191.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा . मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 1997 " " मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) ", दिनांक 5 जून 1997 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.
माह नवम्बर, 2014 में सम्पन्न हुए नगर परिषद्, करैरा जिला शिवपुरी के आम निर्वाचन में श्री वीरसिंह गुर्जर अध्यक्ष पद की अभ्यर्थी थे. इस नगर पालिका के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 4 दिसम्बर 2014 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 03 जनवरी 2015 तक, श्री वीरसिंह गुर्जर को निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी , जिला शिवपुरी के पास दाखिल करना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , शिवपुरी के पत्र दिनांक 12 जनवरी 2015 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार श्री वीरसिंह गुर्जर द्वारा विहित समयावधि एवं विहित रीति से निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 अप्रैल 2016
1002
आदेश
भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2016 विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर श्री वीरसिंह गुर्जर को कारण बताओ सूचना- पत्र दिनांक 09 फरवरी 2015 को जारी किया गया. कारण बताओ नोटिस में श्री वीरसिंह गुर्जर से जवाब ( लिखित अभ्यावेदन ) कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है , उनके विरुद्ध एकपक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा .
क्र. एफ. 87-35-15 - ग्या. 192.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो , पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.
अभ्यर्थी श्री वीरसिंह गुर्जर को कारण बताओ नोटिस उप जिला निर्वाचन अधिकारी से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 18 जून 2015 द्वारा को तामील कराया गया. अतः अभ्यर्थी को दिनांक 03 जुलाई 2015 तक अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिला शिवपुरी से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 17 नवम्बर 2015 में प्रतिवेदित किया है कि- अभ्यर्थी श्री वीरसिंह गुर्जर द्वारा नोटिस में उल्लेखित अवधि में अपना निर्वाचन व्यय लेखा अथवा विलम्ब से प्रस्तुति के संबंध में कोई अभ्यावेदन/जवाब निर्वाचन कार्यालय शिवपुरी में प्रस्तुत नहीं किया गया है.
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश , 1997 " " मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) " , दिनांक 5 जून 1997 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.
आयोग द्वारा विचारोपरान्त अभ्यर्थी श्री वीरसिंह गुर्जर को दिनांक 15 मार्च 2016 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में बुलाया गया. उक्त सूचना- पत्र दिनांक 19 फरवरी 2016 की तामीली अभ्यर्थी श्री वीरसिंह गुर्जर को विहित समयावधि में कराई गई. लेकिन अभ्यर्थी श्री वीरसिंह गुर्जर उक्त दिवस को आयोग कार्यालय में उपस्थित नहीं हुए . अतः उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है श्री वीरसिंह गुर्जर द्वारा विहित समयावधि में विहित रीति से निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया. अतः आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में विहित रीति से प्रस्तुत नहीं करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.
माह नवम्बर , 2014 में सम्पन्न हुए नगर परिषद्, करैरा जिला शिवपुरी के आम निर्वाचन में श्री महेन्द्र पाण्डेय अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थे. इस नगरपालिका के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 4 दिसम्बर 2014 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32- ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 03 जनवरी 2015 तक, श्री महेन्द्र पाण्डेय को निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला शिवपुरी के पास दाखिल करना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , शिवपुरी के पत्र दिनांक 12 जनवरी 2015 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार श्री महेन्द्र पाण्डेय द्वारा विहित समयावधि एवं विहित रीति से निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.
अतः, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ग के उपबन्धों के अन्तर्गत श्री वीरसिंह गुर्जर को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर परिषद् करैरा , जिला शिवपुरी का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिए इस आदेश की तारीख से 05 ( पांच वर्ष ) की कालावधि के लिए निरर्हित ( अयोग्य ) घोषित किया जाता है.
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार, हस्ता./-
(सुनीता त्रिपाठी)
सचिव,
विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर श्री महेन्द्र पाण्डेय को कारण बताओ सूचना- पत्र दिनांक 09 फरवरी 2015 को जारी किया गया. कारण बताओ नोटिस में श्री महेन्द्र पाण्डेय से जवाब ( लिखित अभ्यावेदन ) कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल.
अभ्यर्थी श्री महेन्द्र पाण्डेय को कारण बताओ नोटिस दिनांक 25 फरवरी 2015 को तामील कराया गया. अतः उनको दिनांक 1003
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 अप्रैल 2016
भाग 1 ]
के पास दाखिल करेगा.
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश , 1997 " " मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण ) " , दिनांक 5 जून 1997 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.
12 मार्च 2015 तक अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिला शिवपुरी से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 17 नवम्बर 2015 में प्रतिवेदित किया है कि- अभ्यर्थी श्री महेन्द्र पाण्डेय द्वारा नोटिस में उल्लेखित अवधि में अपना निर्वाचन व्यय लेखा अथवा विलम्ब से प्रस्तुति के संबंध में कोई अभ्यावेदन/ जवाब निर्वाचन कार्यालय शिवपुरी में प्रस्तुत नहीं किया गया है.
आयोग द्वारा विचारोपरान्त अभ्यर्थी श्री महेन्द्र पाण्डेय को दिनांक 15 मार्च 2016 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में बुलाया गया. उक्त सूचना- पत्र दिनांक 19 फरवरी 2016 की तामीली अभ्यर्थी श्री महेन्द्र पाण्डेय को विहित समयावधि में दिनांक 03 मार्च 2016 को कराई गई. लेकिन अभ्यर्थी श्री महेन्द्र पाण्डेय उक्त दिवस को आयोग कार्यालय में उपस्थित नहीं हुए. अतः उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है श्री महेन्द्र पाण्डेय द्वारा विहित समयावधि में विहित रीति से निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया. अतः आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में विहित रीति से प्रस्तुत नहीं करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.
माह नवम्बर, 2014 में सम्पन्न हुए नगर परिषद्, करैरा जिला शिवपुरी के आम निर्वाचन में श्री राजेन्द्र व्याघ्र अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थे. इस नगर पालिका के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 4 दिसम्बर 2014 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 03 जनवरी 2015 तक, श्री राजेन्द्र व्याघ्र को निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला शिवपुरी के पास दाखिल करना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , शिवपुरी के पत्र दिनांक 12 जनवरी 2015 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार श्री राजेन्द्र व्याघ्र द्वारा विहित समयावधि एवं विहित रीति से निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.
अतः, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32- ग के उपबन्धों के अन्तर्गत श्री महेन्द्र पाण्डेय को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर परिषद् करैरा, जिला शिवपुरी का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिए इस आदेश की तारीख से 05 ( पांच वर्ष ) की कालावधि के लिए निरर्हित ( अयोग्य ) घोषित किया जाता है.
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./-
(सुनीता त्रिपाठी )
सचिव,
विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर श्री राजेन्द्र व्याघ्र को कारण बताओ सूचना- पत्र दिनांक 09 फरवरी 2015 को जारी किया गया. कारण बताओ नोटिस में श्री राजेन्द्र व्याघ्र से जवाब ( लिखित अभ्यावेदन ) कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.
आदेश
भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2016
अभ्यर्थी श्री राजेन्द्र व्याघ्घ्र को कारण बताओ नोटिस दिनांक 25 फरवरी 2015 को तामील कराया गया. अतः उनको दिनांक 12 मार्च 2015 तक अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिला शिवपुरी से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 17 नवम्बर 2015 में प्रतिवेदित किया है कि- अभ्यर्थी श्री राजेन्द्र व्याघ्र द्वारा नोटिस में उल्लेखित अवधि में अपना निर्वाचन व्यय लेखा अथवा विलम्ब से प्रस्तुति के संबंध में कोई अभ्यावेदन/जवाब निर्वाचन कार्यालय शिवपुरी में प्रस्तुत नहीं किया गया है.
क्र. एफ. 87-35-15-11 .- 193.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी
आयोग द्वारा विचारोपरान्त अभ्यर्थी श्री राजेन्द्र व्याघ्र को दिनांक 15 मार्च 2016 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में बुलाया गया. उक्त सूचना- पत्र दिनांक 19 फरवरी 2016 की तामीली अभ्यर्थी श्री राजेन्द्र व्याघ्र को विहित समयावधि में कराई गई. लेकिन अभ्यर्थी श्री राजेन्द्र व्याघ्घ्र उक्त दिवस को आयोग कार्यालय में उपस्थित नहीं हुए. अतः उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है श्री राजेन्द्र व्याघ्घ्र द्वारा विहित समयावधि में विहित रीति से निर्वाचन व्यय लेखा [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 अप्रैल 2016
1004
के पत्र दिनांक 12 जनवरी 2015 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार श्री राजकुमार सोनी द्वारा विहित समयावधि एवं विहित रीति से निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.
प्रस्तुत नहीं किया गया. अतः आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में विहित रीति से प्रस्तुत नहीं करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.
अतः , मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ग के उपबन्धों के अन्तर्गत श्री राजेन्द्र व्याघ्र को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर परिषद् करैरा, जिला शिवपुरी का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिए इस आदेश की तारीख से 05 ( पांच ) वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित ( अयोग्य ) घोषित किया जाता है .
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार, हस्ता./-
विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर श्री राजकुमार सोनी को कारण बताओ सूचना- पत्र दिनांक 02 मार्च 2015 को जारी किया गया. कारण बताओ नोटिस में श्री राजकुमार सोनी से जवाब ( लिखित अभ्यावेदन) कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.
(सुनीता त्रिपाठी )
सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.
आदेश भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2016
अभ्यर्थी श्री राजकुमार सोनी को कारण बताओ नोटिस दिनांक 28 मई 2015 को तामील कराया गया. अतः उनको दिनांक 12 जून 2015 तक अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिला शिवपुरी से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 17 नवम्बर 2015 में प्रतिवेदित किया है कि- अभ्यर्थी श्री राजकुमार सोनी द्वारा नोटिस में उल्लेखित अवधि में अपना निर्वाचन व्यय लेखा अथवा विलम्ब से प्रस्तुति के संबंध में कोई अभ्यावेदन/जवाब निर्वाचन कार्यालय शिवपुरी में प्रस्तुत नहीं किया गया है.
क्र. एफ. 87-41-15-11 .- 194.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने , नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा . मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.
आयोग द्वारा विचारोपरान्त अभ्यर्थी श्री राजकुमार सोनी को दिनांक 15 मार्च 2016 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में बुलाया गया. उक्त सूचना- पत्र दिनांक 19 फरवरी 2016 की तामीली अभ्यर्थी श्री राजकुमार सोनी को विहित समयावधि में दिनांक 09 मार्च 2016 को कराई गई. लेकिन अभ्यर्थी श्री राजकुमार सोनी उक्त दिवस को आयोग कार्यालय में उपस्थित नहीं हुए. अतः उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है श्री राजकुमार सोनी द्वारा विहित समयावधि में विहित रीति से निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया. अतः आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में विहित रीति से प्रस्तुत नहीं करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश , 1997 " " मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) ", दिनांक 5 जून 1997 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.
अतः, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - ग के उपबन्धों के अन्तर्गत श्री राजकुमार सोनी को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगरपालिका परिषद शिवपुरी, जिला शिवपुरी का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिए इस आदेश की तारीख से 05 (पांच वर्ष ) की कालावधि के लिए निरर्हित ( अयोग्य ) घोषित किया जाता है .
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार, हस्ता./- (सुनीता त्रिपाठी ) सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.
माह दिसम्बर, 2014 में सम्पन्न हुए नगरपालिका परिषद शिवपुरी, जिला शिवपुरी के आम निर्वाचन में श्री राजकुमार सोनी अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थे. इस नगर पालिका के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 7 दिसम्बर 2014 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32- ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 06 जनवरी 2015 तक, श्री राजकुमार सोनी को निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी , जिला शिवपुरी के पास दाखिल करना था , किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , शिवपुरी 1005
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 अप्रैल 2016
भाग 1 ]
आदेश भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2016
त्रिपाठी " को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सूचना- पत्र दिनांक 8 फरवरी, 16 कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , सतना के माध्यम से भेजकर समस्त कागजात एवं प्रमाणों सहित आयोग कार्यालय में व्यक्तिगत सुनवाई हेतु दिनांक 15 मार्च 2016 को आहूत किया गया. सूचना-पत्र की तामीली अभ्यर्थी को दिनांक 11 मार्च 2016 को हो चुकी थी, पर न ही अभ्यर्थी श्रीमती अनीता देवी " ईश्वर चन्द्र त्रिपाठी " व्यक्तिगत सुनवाई में उपस्थित हुई और न हीं इस संबंध में कोई अभ्यावेदन ही आयोग को प्राप्त हुआ.
उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि- अभ्यर्थी को पर्याप्त अवसर दिए जाने के बाद भी उनके द्वारा अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा आयोग के जारी आदेश के अनुरूप विहित रीति में प्रस्तुत नहीं किया गया. अतः आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा विहित समय एवं रीति में प्रस्तुत करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.
क्र. एफ. 87-98-15-11 .- 196.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1956 की धारा 14 - क के अनुसार महापौर के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिए प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1956 की धारा 14 - ख के अनुसार महापौर पद का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.
अतः , मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1956 की धारा 14- ग के उपबन्धों के अन्तर्गत श्रीमती अनीता देवी " ईश्वर चन्द्र त्रिपाठी " को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगरपालिक निगम, सतना जिला सतना ( म. प्र. ) का पार्षद या महापौर होने के लिए इस आदेश के जारी होने की तारीख से 05 ( पांच ) वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित ( अयोग्य ) घोषित किया जाता है .
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश , 2014 " " मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) ", दिनांक 10 जुलाई 2014 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा .
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार, हस्ता./- (सुनीता त्रिपाठी) सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल.
आदेश भोपाल , दिनांक 31 मार्च 2016 माह दिसम्बर , 2014 में सम्पन्न हुए नगरपालिक निगम, सतना, जिला-सतना के आम निर्वाचन में श्रीमती अनीता देवी " ईश्वर चन्द्र त्रिपाठी " महापौर पद के अभ्यर्थी थीं. नगरपालिक निगम, सतना, जिला- सतना के आम निर्वाचन का परिणाम दिनांक 4 दिसम्बर 2014 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1956 की धारा 14 -ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 03 जनवरी 2015 तक, अभ्यर्थी श्रीमती अनीता देवी " ईश्वर चन्द्र त्रिपाठी " को निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी, सतना के पास दाखिल करना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , सतना के आयोग को प्रेषित ज्ञापन दिनांक 14 जनवरी 2015 के संलग्न प्राप्त परिशिष्ट-36 में प्राप्त जानकारी अनुसार अभ्यर्थी श्रीमती अनीता देवी " ईश्वर चन्द्र त्रिपाठी " द्वारा नियत समयावधि के भीतर निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत ही नहीं किया गया. कारण बताओ नोटिस की तामीली अभ्यर्थी को दिनांक 10 फरवरी 2015 को हो चुकी थी.
क्र. एफ. 87-98-15-11 .- 197 .- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1956 की धारा 14 - क के अनुसार महापौर के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिए प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1956 की धारा 14- ख के अनुसार महापौर पद का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.
आयोग द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस अभ्यर्थी को तामील हो जाने के उपरांत कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , सतना से आयोग के ज्ञापन दिनांक 6 नवम्बर 2015 द्वारा जानकारी चाही गई कि यदि अभ्यर्थी द्वारा इसके उपरांत कोई अभ्यावेदन/विलंब से व्यय लेखे जिला स्तर पर प्रस्तुत किये गये हों तो उनके बावत् स्पष्ट अभिमत आयोग को भेजा जाए.
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश , 2014 " " मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) ", दिनांक 10 जुलाई 2014 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , सतना के आयोग को प्रेषित ज्ञापन दिनांक 2 जनवरी 2016 में इस बात का उल्लेख किया गया कि अभ्यर्थी, श्रीमती अनीता देवी " ईश्वर चन्द्र त्रिपाठी " द्वारा अपना अभ्यावेदन जिला निर्वाचन कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है .
माह दिसम्बर , 2014 में सम्पन्न हुये नगरपालिक निगम, सतना, जिला-सतना के आम निर्वाचन में श्रीमती प्रतिमा सिंह महापौर पद कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, सतना से उक्ताशय की जानकारी प्राप्त होने पर अभ्यर्थी श्रीमती अनीता देवी " ईश्वर चन्द्र 1006
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 8 अप्रैल 2016
के अभ्यर्थी थीं. नगरपालिक निगम , सतना, जिला सतना के आम निर्वाचन का परिणाम दिनांक 4 दिसम्बर 2014 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1956 की धारा 14 - ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 03 जनवरी 2015 तक, अभ्यर्थी श्रीमती प्रतिमा सिंह को निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी, सतना के पास दाखिल करना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , सतना के आयोग को प्रेषित ज्ञापन दिनांक 14 जनवरी 2015 के संलग्न प्राप्त परिशिष्ट-36 में प्राप्त जानकारी अनुसार अभ्यर्थी श्रीमती प्रतिमा सिंह द्वारा नियत समयावधि के भीतर निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत ही नहीं किया गया.
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी से अभ्यर्थी श्रीमती प्रतिमा सिंह के संदर्भ में उक्ताशय की जानकारी आयोग को प्राप्त होने के उपरान्त आयोग द्वारा अभ्यर्थी को कारण बताओ नोटिस दिनांक 9 फरवरी 2015 कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, सतना के माध्यम से प्रेषित किया गया कारण बताओ नोटिस की तामीली अभ्यर्थी को दिनांक 11 फरवरी 2015 को हो चुकी थी.
आयोग द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस अभ्यर्थी को तामील हो जाने के उपरान्त कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, सतना से आयोग के ज्ञापन दिनांक 6 नवम्बर 2015 द्वारा जानकारी चाही गई कि यदि अभ्यर्थी द्वारा इसके उपरान्त कोई अभ्यावेदन/विलंब से व्यय लेखे जिला स्तर पर प्रस्तुत किये गये हों तो उनके बावत् स्पष्ट अभिमत आयोग को भेजा जाए.
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , सतना के आयोग को प्रेषित ज्ञापन दिनांक 2 जनवरी 2016 में इस बात का उल्लेख किया गया कि अभ्यर्थी, श्रीमती प्रतिमा सिंह द्वारा अपना अभ्यावेदन जिला निर्वाचन कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है.
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , सतना से उक्ताशय की जानकारी प्राप्त होने पर अध्यर्थी श्रीमती प्रतिमा सिंह को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सूचना- पत्र दिनांक 8 फरवरी , 2016 कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , सतना के माध्यम से भेजकर समस्त कागजात एवं प्रमाणों सहित आयोग कार्यालय में व्यक्तिगत सुनवाई हेतु दिनांक 15 मार्च 2016 को आहूत किया गया. सूचना- पत्र की तामीली अभ्यर्थी को दिनांक 11 मार्च 2016 को हो चुकी थी, पर न ही अभ्यर्थी श्रीमती प्रतिमा सिंह व्यक्गित सुनवाई में उपस्थित हुई और नहीं इस संबंध में कोई अभ्यावेदन ही आयोग को प्राप्त हुआ.
उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि- अभ्यर्थी को पर्याप्त अवसर दिए जाने के बाद भी उनके द्वारा अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा आयोग के जारी आदेश के अनुरूप विहित रीति में प्रस्तुत नहीं किया गया. अतः आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा विहित समय एवं रीति में प्रस्तुत करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है .
अतः , मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1956 की धारा 14 - ग के उपबन्धों के अन्तर्गत श्रीमती प्रतिमा सिंह को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगरपालिक निगम, सतना जिला सतना (म. प्र. ) का पार्षद या महापौर होने के लिए इस आदेश के जारी होने की तारीख से 05 ( पांच ) वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है.
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./- (सुनीता त्रिपाठी )
सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.
कार्यालय , कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी , जिला- धार मध्यप्रदेश
धार , दिनांक 17 मार्च 2016
क्र. 03-2016. - बंधक श्रम तथा प्रथा ( समाप्ति ) अधिनियम 1976 की धारा 13 ( 2 ) एवं 13 ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये उक्त अधिनियम के अंतर्गत जिला धार हेतु मैं श्रीमन् शुक्ला, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी , जिला धार (म. प्र. ) बंधक श्रमिक जिला स्तरीय सतर्कता समिति धार/उपखण्ड स्तरीय सतर्कता समितियां धार, बदनावर, सरदारपुर, कुक्षी तथा मनावर का निम्नानुसार पुर्नगठन करता हूं. पुनर्गठित समिति का कार्यकाल 2 वर्ष का रहेगा:-
जिला स्तरीय सतर्कता समिति
धारा
क्र.
पद (4)
सदस्य का नाम
(3)
(1)
(2)
जिला दंडाधिकारी धार.
1 धारा 13 ( 2 ) क
2 धारा 13 ( 2) ख
अध्यक्ष
जिले के अनुसूचित जाति/जनजाति के सदस्य
1. श्रीमती सरजूबाई सोलंकी, गंधवानी जिला धार.
सदस्य
सदस्य
2. श्री महेश मालवीय, ग्राम व पो. बिल्लौदा तह. व जिला धार.
सदस्य
3. श्री निरंजन डाबर, ग्राम लोणी पो. जाटपुर तह. मनावर जिला धार.
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 अप्रैल 2016 भाग 1 ]
(3) (2)
(1)
जिले के सामाजिक कार्यकर्ता 3 धारा 13 ( 2) ग
1007 (4)
सदस्य
1. श्री विवेकनारायण पिता श्री शेषनारायण, निवासी एल.आय.जी. कॉलोनी धार.
सदस्य
2. श्री पंकज पिता मनोहरलाल जैन , निवासी, 74 महावीर मार्ग , बनियावाडी, धार.
राज्य शासन द्वारा नामांकित 4 धारा 13 ( 2 ) घ
1 . पुलिस अधीक्षक, धार.
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, धार.
3. सहायक आयुक्त, आदिम जाति कल्याण विभाग, धार.
4. श्रम पदाधिकारी , जिला श्रम कार्यालय , धार.
वित्तीय संस्था के सदस्य 5 धारा 13 ( 2 ) ड़
1. प्रबंधक, लीड बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, धार.
अनुभाग स्तरीय सतर्कता समिति, धार
सदस्य का नाम धारा
क्र.
(3) (2)
(1)
1 धारा 13 ( 3 ) क अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) अनुभाग धार.
2 धारा 13 ( 3 ) ख जिले के अनुसूचित जाति/जनजाति के सदस्य
1. श्री लक्ष्मणसिंह , निवासी तिरला तह. व जिला धार.
2. श्री बालाराम निनामा, निवासी धार जिला धार.
3. श्री गेन्दालाल बामनका, दीनदयालपुरम, धार.
जिले के सामाजिक कार्यकर्ता 3 धारा 13 ( 3 ) ग
1. श्री राजकुमार जाट, निवासी घाटाबिल्लौद, धार.
2. श्री श्याम नायक , निवासी ब्रम्हाकुण्डी, धार.
3. श्रीमती फूलवती सूर्यवंशी , निवासी ग्राम. बगदून इण्डोरामा चौराहा तह. व
जिला धार.
राज्य शासन द्वारा नामांकित 4 धारा 13 ( 3 ) घ
1. नगर पुलिस अधीक्षक, धार.
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जनपद पंचायत, धार, तिरला, नालछा.
3. विकास खंड शिक्षा अधिकारी , धार, तिरला, नालछा.
4. परियोजना अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग, धार.
वित्तीय संस्था के सदस्य 5 धारा 13 ( 3 ) ड़
1. प्रबंधक, ( बैंक ऑफ इंडिया ) शाखा धार जि. धार.
अनुभाग स्तरीय सतर्कता समिति, बदनावर
सदस्य का नाम धारा
क्र.
(3) (2)
(1)
अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) अनुभाग बदनावर 1 धारा 13 ( 3 ) क
जिले के अनुसूचित जाति/जनजाति के सदस्य 2 धारा 13 ( 3 ) ख
1. श्री भंवरलाल भेराजी मंडलोई, नि. ग्रा. छौखुर्द पो. कानवन जि. धार.
2. श्री सुखराम पिता पुनाजी निवासी देवदापाड़ा ( खरडिया ) पो . भैंसोला तह. बदनावर जि. धार.
3. श्रीमती रेखाबाई पति राधेश्याम निवासी नवापाड़ा ( छायन ) तह. बदनावर जिला धार.
सदस्य
सदस्य
सदस्य
सदस्य
सदस्य
पद
(4)
अध्यक्ष
सदस्य
सदस्य
सदस्य
सदस्य
सदस्य
सदस्य
सदस्य
सदस्य
सदस्य
सदस्य
सदस्य
पद
(4)
अध्यक्ष
सदस्य
सदस्य
सदस्य [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 8 अप्रैल 2016
1008
(3) (2)
(1)
जिले के सामाजिक कार्यकर्ता 3 धारा 13 ( 3 ) ग
1. श्री राजेन्द्र सराफ पिता समरथमल सराफ नि. जवाहर मार्ग , बदनावर तह. बदनावर जिला धार.
2. श्री मोहनसिंह नारायणसिंह चौहान, निवासी 10 , मुखर्जी मार्ग बदनावर जिला धार.
राज्य शासन द्वारा नामांकित 4 धारा 13 ( 3 ) घ
1. अनुविभागीय अधिकारी ( पुलिस ) बदनावर जिला धार.
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जनपद पंचायत, बदनावर, जिला धार.
3. विकासखंड शिक्षा अधिकारी , बदनावर, जिला धार.
4. परियोजना अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग , बदनावर.
वित्तीय संस्था के सदस्य 5 धारा 13 ( 3 ) ड़
1. प्रबंधक, ( बैंक ऑफ इंडिया ) शाखा बदनावर जि. धार.
(4)
सदस्य
सदस्य
सदस्य
सदस्य
सदस्य
सदस्य
सदस्य
अनुभाग स्तरीय सतर्कता समिति, सरदारपुर
सदस्य का नाम धारा
क्र.
(3) (2)
(1)
अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) अनुभाग सरदारपुर.
1 धारा 13 ( 3 ) क
2 धारा 13 ( 3 ) ख
पद
(4)
अध्यक्ष
जिले के अनुसूचित जाति/जनजाति के सदस्य
1. श्री बंशीलाल पिता मानसिंह अमझेरा .
2. श्री सुखराम पिता अमरसिंह नि. टांडाखेडा, मेहगांव.
जिले के सामाजिक कार्यकर्ता 3 धारा 13 ( 3 ) ग
1. श्री दिग्विजयसिंह राठौड़, सरदारपुर.
2. श्री त्रिलोक पाल नि. बिछिया , सरदारपुर.
3. श्री मुस्लिम शेख नि. लाबरिया.
4. श्री गोपाल गर्ग , सरदारपुर.
5. श्री अखिलेश शर्मा सरदारपुर.
राज्य शासन द्वारा नामांकित 4 धारा 13 ( 3 ) घ
1 . अनुविभागीय अधिकारी ( पुलिस ) सरदारपुर.
2. तहसीलदार, सरदारपुर.
3 . मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जनपद पंचायत, सरदारपुर.
4. विकासखंड शिक्षा अधिकारी , सरदारपुर.
5. श्रम निरीक्षक , धार
6. परियोजना अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग , सरदारपुर.
वित्तीय संस्था के सदस्य 5 धारा 13 ( 3 ) ड़
1. प्रबंधक, ( बैंक ऑफ इंडिया ) शाखा राजगढ़ - सरदारपुर जि. धार.
सदस्य
सदस्य
सदस्य
सदस्य
सदस्य
सदस्य
सदस्य
सदस्य
सदस्य
सदस्य
सदस्य
सदस्य
सदस्य
सदस्य
अनुभाग स्तरीय सतर्कता समिति, कुक्षी
सदस्य का नाम धारा
क्र.
(3) (2)
(1)
1 धारा 13 ( 3 ) क
अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) अनुभाग कुक्षी.
पद
(4)
अध्यक्ष
जिले के अनुसूचित जाति/जनजाति के सदस्य
2 धारा 13 (3 ) ख
1. श्री रामसिंह धार्वा, एडव्होकेट कुक्षी , जि. धार.
2. श्री सरदारसिंह चौहान , कुक्षी, जिला धार.
3. श्री मदनसिंह बघेल, कुक्षी जिला धार.
सदस्य
सदस्य
सदस्य 1009
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 अप्रैल 2016
भाग 1 ]
(4)
(3)
(2)
(1)
जिले के सामाजिक कार्यकर्ता
3 धारा 13 ( 3 ) ग
सदस्य 1 . डॉ. श्री निर्मल पाटीदार, निवासी गायत्री कॉलेनी , कुक्षी जि. धार.
सदस्य 2. डॉ. श्री राज बर्फा, नि. लोहारी तह. कुक्षी जि. धार.
राज्य शासन द्वारा नामांकित
4 धारा 13 ( 3 ) घ
सदस्य 1. अनुविभागीय अधिकारी ( पुलिस ) कुक्षी, जिला धार.
सदस्य 2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जनपद पंचायत , कुक्षी बाग , डही एवं निसरपुर
सदस्य 3. विकासखंड शिक्षा अधिकारी , कुक्षी, बाग, डही एवं निसरपुर.
सदस्य 4. परियोजना अधिकारी , महिला एवं बाल विकास विभाग , कुक्षी.
वित्तीय संस्था के सदस्य
5 धारा 13 (3 ) ड़
सदस्य 1. प्रबंधक, ( बैंक ऑफ इंडिया ) शाखा कुक्षी , जिला धार.
अनुभाग स्तरीय सतर्कता समिति, मनावर
पद
सदस्य का नाम
धारा
क्र.
(4)
(3)
(2)
(1)
अध्यक्ष 1 धारा 13 ( 3) क
अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) अनुभाग मनावर, गंधवानी एवं धरमपुरी जिला धार.
जिले के अनुसूचित जाति/जनजाति के सदस्य
2 धारा 13 ( 3 ) ख
सदस्य 1. श्रीमती किरण पति दिलीप गोयल, ग्रा. व पो. अजंदा तह. मनावर.
सदस्य 2. श्री केदारसिंह किशनसिंह जामोद ग्राम रोजाबयड़ा पो. जीराबाद, तह. गंधवानी , जिला धार.
सदस्य 3. श्री महेन्द्रसिंह राजाराम अचाले, ग्राम तारापुर ( लालमाटिया ) पो. तारापुर तह. धरमपुरी , जिला धार.
जिले के सामाजिक कार्यकर्ता
3 धारा 13 ( 3 ) ग
सदस्य 1. श्री राजेश उंकार पटेल , नि. पाटादीर मोहल्ला, मनावर जि. धार.
सदस्य 2. श्री दिनेश जगन्नाथ जौहरी , निवासी पटेल कॉलोनी, मनावर तह. मनावर जिला धार .
राज्य शासन द्वारा नामांकित
4 धारा 13 ( 3) घ
सदस्य 1. अनुविभागीय अधिकारी ( पुलिस ) मनावर, गंधवानी एवं धरमपुरी.
सदस्य 2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, मनावर, गंधवानी एवं धरमपुरी.
सदस्य 3. विकासखंड शिक्षा अधिकारी , मनावर, गंधवानी एवं धरमपुरी.
सदस्य 4. तहसीलदार , मानवर, गंधवानी एवं धरमपुरी.
वित्तीय संस्था के सदस्य
5 धारा 13 ( 3 ) ड़
सदस्य 1. प्रबंधक, ( बैंक ऑफ इंडिया ) शाखा मनावर, गंधवानी एवं धरमपुरी.
श्रीमन् शुक्ला, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 8 अप्रैल 2016
1010
राज्य शासन के आदेश
राजस्व विभाग
कार्यालय , कलेक्टर, जिला सीहोर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
सीहोर, दिनांक 23 फरवरी 2016
प्र. क्र. 3 अ- 82-2014-15.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची में घोघरा मध्यम परियोजना तहसील , नसरूल्लागंज, जिला सीहोर की नहरों के लिये आवश्यक वर्णित भूमि विवरण अनुसूची में उल्लेखित है. सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.
अतः , भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 ( क्र. 30 सन् 2013 ) की धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है:-
अनुसूची
तहसील- नसरूल्लागंज
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा ( हेक्टेयर ) ग्रामः-बोरखेड़ाखुर्द विवरण
स. क्र.
असिंचित
कुल
(5)
सिंचित (3)
(4)
(2)
(1)
1
निजी भूमि (1 ) गोपालपुर वितरिका
0.180 योग .. 0.180 0 0 0.180 0.180 ( 1 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) व कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग , सीहोर के कार्यालय में किया जा सकता है.
(2) कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर ( भू- अर्जन ) सीहोर की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/ कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा.
(3 ) अधिसूचना के प्रकाशन के 60 दिन में.
क) अर्जित किये जाने के लिये प्रस्तावित भूमि के क्षेत्रफल एवं उपयुक्तता के प्रति.
(
लोक प्रयोजन के लिये किये गये औचित्य के प्रति.
(ख)
(ग) सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट के निष्कर्ष के प्रति. आक्षेप कर सकेगा.
(4) समुचित सरकार की वेबसाईट WWW.sehore.nic.in पर भीअपलोड किया गया है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सुदाम खाड़े , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला सीधी , मध्यप्रदेश एवं पदेन अपरसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
सीधी, दिनांक 11 मार्च 2016
क्र. 2039- भू- अर्जन-2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना 1011
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 8 अप्रैल 2016
भाग 1 ]
है. अतः भूमि-अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा , या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. यह परियोजना आमजन व्यापक एवं दूरगामी के हितों से सम्बद्ध है. यह प्रक्रिया/परियोजना शासन एवं आमजन के न्याय हित में होने के कारण सामाजिक समाघात के पूर्व मूल्यांकन/ आंकलन की आवश्यकता नहीं है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:-
भूमि का वर्णन
ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(4)
(3)
(2)
(1)
14.968 गोपद बनास
सीधी
कुर्वाह
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन
का वर्णन
धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
रीवा-सीधी नई रेल लाइन के निर्माण हेतु.
उपमुख्य अभियन्ता ( निर्माण ) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) उपखण्ड अधिकारी गोपद बनास के कार्यालय में देखा जा सकता है.
क्र. 2041 - भू- अर्जन-2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि- अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. यह परियोजना आमजन व्यापक एवं दूरगामी के हितों से सम्बद्ध है . यह प्रक्रिया/परियोजना शासन एवं आमजन के न्याय हित में होने के कारण सामाजिक समाघात के पूर्व मूल्यांकन/ आंकलन की आवश्यकता नहीं है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:-
भूमि का वर्णन
ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(4)
(3)
(2)
(1)
12.248
अमरवाह
सीधी गोपद बनास
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
रीवा- सीधी नई रेल लाइन के निर्माण हेतु.
उपमुख्य अभियन्ता (निर्माण ) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) उपखण्ड अधिकारी गोपद बनास के कार्यालय में देखा जा सकता है.
सीधी, दिनांक 14 मार्च 2016
क्र. 358 - भू- अर्जन-2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि- अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. यह परियोजना आमजन व्यापक एवं दूरगामी [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 अप्रैल 2016
1012
के हितों से सम्बद्ध है. यह प्रक्रिया/परियोजना शासन एवं आमजन के न्याय हित में होने के कारण सामाजिक समाघात के पूर्व मूल्यांकन/ आंकलन की आवश्यकता नहीं है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:-
भूमि का वर्णन
ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(4)
(3)
(1) (2)
23.258
टीकटकला
सीधी चुरहट
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन
का वर्णन
धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
रीवा-सीधी नई रेल लाइन के निर्माण हेतु.
उपमुख्य अभियन्ता ( निर्माण ) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) उपखण्ड अधिकारी चुरहट- रामपुर नैकिन के कार्यालय में देखा जा सकता है.
क्र. 360 - भू- अर्जन-2016 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. यह परियोजना आमजन व्यापक एवं दूरगामी के हितों से सम्बद्ध है . यह प्रक्रिया/परियोजना शासन एवं आमजन के न्याय हित में होने के कारण सामाजिक समाघात के पूर्व मूल्यांकन / आंकलन की आवश्यकता नहीं है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:-
भूमि का वर्णन
ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(4)
(3)
(2)
(1)
3.622 सीधी
शिवपुरवा
चुरहट
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन
का वर्णन धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
रीवा-सीधी नई रेल लाइन के निर्माण हेतु.
उपमुख्य अभियन्ता ( निर्माण ) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) उपखण्ड अधिकारी चुरहट- रामपुर नैकिन के कार्यालय में देखा जा सकता है.
क्र. 362 - भू- अर्जन - 2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. यह परियोजना आमजन व्यापक एवं दूरगामी के हितों से सम्बद्ध है. यह प्रक्रिया/परियोजना शासन एवं आमजन के न्याय हित में होने के कारण सामाजिक समाघात के पूर्व मूल्यांकन/ आंकलन की आवश्यकता नहीं है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा 1013
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 अप्रैल 2016
भाग 1 ]
12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन भूमि का वर्णन
का वर्णन ग्राम
तहसील
जिला
धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(6)
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
8.727
चिलरीकला
सीधी चुरहट
रीवा- सीधी नई रेल लाइन के निर्माण हेतु.
उपमुख्य अभियन्ता ( निर्माण ) , पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) उपखण्ड अधिकारी , चुरहट - रामपुर-नैकिन के कार्यालय में देखा जा सकता है.
क्र. 364 - भू- अर्जन-2016 . -चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि- अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. यह परियोजना आमजन व्यापक एवं दूरगामी हितों से सम्बद्ध है. यह प्रक्रिया/परियोजना शासन एवं आमजन के न्याय हित में होने के कारण सामाजिक समाघात के पूर्व मूल्यांकन/ आंकलन की आवश्यकता नहीं है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन भूमि का वर्णन
का वर्णन ग्राम
जिला तहसील
धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(6)
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
0.655
सीधी
चिलरीखुर्द
चुरहट
रीवा- सीधी नई रेल लाइन के निर्माण हेतु.
उपमुख्य अभियन्ता (निर्माण ) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) उपखण्ड अधिकारी , चुरहट - रामपुर नैकिन के कार्यालय में देखा जा सकता है.
क्र. 366 - भू-अर्जन- 2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि- अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. यह परियोजना आमजन व्यापक एवं दूरगामी के हितों से सम्बद्ध है. यह प्रक्रिया/परियोजना शासन एवं आमजन के न्याय हित में होने के कारण सामाजिक समाघात के पूर्व मूल्यांकन/ आंकलन की आवश्यकता नहीं है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन भूमि का वर्णन
का वर्णन ग्राम
तहसील
जिला
धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(6)
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
23.240
भितरी
सीधी चुरहट
रीवा- सीधी नई रेल लाइन के निर्माण हेतु.
उपमुख्य अभियन्ता ( निर्माण ) , पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) उपखण्ड अधिकारी , चुरहट - रामपुर- नैकिन के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, विशेष गढ़पाले, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 अप्रैल 2016
1014
कार्यालय , कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
पन्ना, दिनांक 14 मार्च 2016
प्र. क्र. 074- अ- 82 - वर्ष 2015-16.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)
(4)
(3)
(2)
(1)
पन्ना
भिलसांय
देवेन्द्रनगर
एवं शासकीय भूमि रकबा 0.287 है . निजी भूमि रकबा 0.613 कुल रकबा 0.900 है.
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
पश्चिम मध्य रेलवे. है. उपमुख्य अभियंता निर्माण, ललितपुर -सतना, रीवा- सिंगरौली, महोबा-खजुराहो ( 541 कि.मी. ) नई बड़ी रेलवे लाइन निर्माण कार्य हेतु.
देखा जा सकता है.
2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) उपमुख्य अभियंता निर्माण , पश्चिम मध्य रेलवे के कार्यालय में
(
प्र. क्र. 075 - अ- 82 - वर्ष 2015-16.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)
(4)
(3)
(2)
(1)
पन्ना देवेन्द्रनगर फुलवारी
एवं शासकीय भूमि कुल रकबा 16.300 है. निजी भूमि रकबा 15.875 है. रकबा 0.425 है.
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन 12के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
पश्चिम मध्य रेलवे. उपमुख्य अभियंता निर्माण, ललितपुर -सतना, रीवा- सिंगरौली, महोबा-खजुराहो ( 541 कि.मी. ) नई बड़ी रेलवे लाइन निर्माण कार्य हेतु.
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) उपमुख्य अभियंता निर्माण, पश्चिम मध्य रेलवे के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शिव नारायण सिंह चौहान, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
1015
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 अप्रैल 2016
भाग 1 ]
कार्यालय , कलेक्टर, जिला अनूपपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
अनूपपुर, दिनांक 15 मार्च 2016
क्र. 1325- दस- भू-अर्जन-2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने किसंभावना है . कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग डिंडौरी द्वारा कार्य शीघ्र शुरू किये जाने हेतु शासन के निर्देश के तारतम्य में सामाजिक समाघात अध्ययन से छूट के लिये अधिनियम की धारा 40 के तहत् कार्यवाही चाही गई है.
अतः भूमि अर्जन , पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थान में, उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 9 के तहत अत्यावश्यकता की दशा में " सामाजिक समाघात अध्ययन रिपोर्ट " से छूट प्रदान करते हुए अधिनियम, 2013 की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन द्वारा अनुसूची खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 1 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन खसरा
नगर/
तहसील
जिला
धारा 11 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी का नाम
नम्बर
ग्राम
(7)
(6)
(4)
अर्जनीय रकबा (हे. में) (5)
(2)
(1)
(3)
0.000
132/1/क
ग्राम-
पुष्पराजगढ़
अनूपपुर
अपर नर्मदा सिंचाई परियोजना. 132/1 /ख
0.010
थाडापाथर
भू-अर्जन अधिकारी , जिला अनूपपुर (म. प्र).
0.000
132/2
प.ह.न. 63
133/2
0.202
रा.नि.मं.
0.603
141
दमेहडी
1.026
142
300.914
143
3.473
0.737
144
0.598
146/1
0.498
146/2
0.530
147
0.599
148/1
148/2
0.101
1.108
149
1.489
150
1.477
151
2.493
152
0.000
153/1
0.000
153/2
1.275
153/3
153/4
0.000
0.856
154
156
0.117
1.927
157
0.854
158
0.918
159
0.000
171/1/क
0.454
171/1 /ख
0.000
171/2 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 अप्रैल 2016
1016
(7)
(6)
(5)
(4)
(3)
(1) (2)
0.000
171/3
0.055
172
0.020
173/2
0.697
176
0.022
176/667
0.942
280/661
0.000
284/1
0.030
284/2
0.000
284/3
0.052
285
0.000
296/1
0.812
296/2
0.000
296/3
0.000
296/4
0.255
297
0.456
298/1
0.582
298/2
0.593
298/3
0.125
298/4
0.125
298/5
0.129
299
0.227
300/1
0.077
300/2
301
0.304
0.040
301/1
0.065
301/2
1.295
303/1
1.299
303/2
0.336
305
0.228
310
0.000
311/1
2.412
311/2
0.000
311/3
0.266
312/1/क
0.266
312/1/ख
0.405
312/2
0.304
313/1
0.306
313/2
0.445
314
0.287
315
0.182
317
0.655
318/1
0.251
318/2
1.238
319
1.580
320/1
1.580
320/2
1.580
320/3
0.049
321 1017
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 8 अप्रैल 2016
भाग 1 ]
(6)
(7)
(5)
(4)
(1) (2) (3)
0.053
324
0.700
325
0.206
327
0.611
328/1
0.611
328/2
0.773
329
330
0.020
0.801
331/1
0.680
331/2
1.093
332
0.210
333/1
0.178
333/2
0.244
1.607
334
0.644
335
0.482
337
339
0.729
0.206
340/1
0.176
340/2
0.177
340/3
0.040
341
0.304
342/2
0.247
343
1.639
344
0.808
345
346/1
0.359
346/2
0.392
346/3
0.325
1.684
347
1.748
348
349
0.906
0.991
350
0.813
351/1
0.814
351/2
1.283
352/1
0.644
352/2/क
352/2/ख 0.644
0.684
353
0.176
354/1
0.176
354/2
0.202
355/1
0.571
355/2
0.441
356/1
0.093
356/2
0.223
357/1
0.372
357/2
358/1
1.793
1.384
358/2 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 8 अप्रैल 2016
1018
(3)
(4) (1) (2)
359
360
361/1
361/2
361/3
361/4
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362
363
364/1
364/2
365
366
367/1
367/2
367/3
368/1
368/2
368/3
370/1
370/2
371
372
373
374
375
376/1
376/2
377/1
377/2
377/3
378/1
378/2
379/1
379/2
380
381
382/1
382/2
383/1
383/2
384
385/1
385/2
386
387
388/1
388/2
(7)
(6)
(5)
3.727
0.821
0.246
0.241
0.428
0.234
0.243
0.761
0.283
0.458
0.121
0.158
1.242
0.059
0.890
1.303
0.403
0.751
0.679
0.506
0.505
0.717
0.802
1.044
1.108
1.396
0.607
0.126
0.361
0.239
0.028
0.332
0.809
0.661
0.654
0.526
0.465
0.543
0.962
0.218
0.482
0.372
0.041
0.303
0.425
0.551
0.425
0.429 1019
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 अप्रैल 2016
भाग 1 ]
(7)
(6)
(5)
(4)
(2) (3)
(1)
0.749
389
390/1
0.425
0.214
390/2/1
0.210
390/2/2
0.380
391
0.462
392
0.384
393
394
0.648
0.597
395
0.363
396/1
0.604
396/2
0.640
397
0.458
398
0.198
399/1
0.198
399/2
400/1
0.121
0.373
400/2
0.389
401/1
0.024
401/2
0.116
402/1
402/2
0.346
0.116
403/1
403/2
0.065
404
0.543
405
0.061
406
0.413
406/663 0.190
0.057
407
0.182
408/1
0.081
408/2
0.303
408/3/क
408/3/ख 0.303
0.481
409/1/क
0.481
409/1 /ख
0.319
409/2/क
409/2/ख 0.319
0.324
409/2/ग
0.196
410/1
0.195
410/2
410/3
0.196
0.301
411/1
0.303
411/2
411/3
0.303
0.303
411/4
412
0.692
0.049
413
414/1
0.951
0.024
414/2 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 अप्रैल 2016
1020
(7)
(6)
(3)
(4)
(5)
(2)
(1)
0.668
415
0.316
416/1
1.011
416/2
1.011
416/3
1.011
416/4
0.696
417
0.510
418
0.065
419/1
419/2
0.061
0.258
420/1/क
420/1/ख 0.401
0.025
420/1 /ग
0.688
420/2
0.709
421
0.187
422/1
0.129
422/2
423/1
0.238
0.191
423/2
1.011
424
0.216
425
426/1
0.139
0.391
426/2
0.486
427
0.283
428/2
428/3
0.101
429
0.902
2.979
430
1.088
431
0.530
432
0.089
433
0.198
434
0.097
435
436
0.065
0.024
437/1
0.024
437/2
0.028
437/3
0.028
437/4
0.045
439
0.069
440
0.057
441
0.053
442
0.121
443
0.093
444/2
445
0.077
0.020
447/1
447/2
0.020
447/3
0.019
0.016
447/4 1021
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 8 अप्रैल 2016
भाग 1 ]
(7)
(6)
(5)
(4)
(2) (3)
(1)
0.101
450
0.023
454/1
0.022
454/2
0.022
454/3
0.022
454/4
0.023
455/1
0.022
455/2
0.162
456
457
0.097
0.238
458/1
0.238
458/2
0.129
459
0.632
460
0.712
461/1
461/2
0.708
1.068
462
0.206
463
0.372
464
0.841
465
0.223
466/1
466/2
0.227
0.341
467/1
0.341
467/2
468/1
0.751
468/2
0.758
0.547
469
470
0.190
0.474
471
0.073
472/1
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479
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480/1
480/2
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481/1
0.348
481/2 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 अप्रैल 2016
1022
(7)
(6)
(4)
(5)
(3)
(2)
(1)
0.348
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484
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0.109
0.101
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 अप्रैल 2016
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539
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 अप्रैल 2016
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1.157
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543/2
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546
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मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 8 अप्रैल 2016
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567
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571
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575
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576/2/ग
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577
578
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579/2
0.202
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0.405
582/5
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583
0.085
584
0.146
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 अप्रैल 2016
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(1)
0.008
585/672
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586/1
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588
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0.101
589/1 /ख
0.040
589/ 1 /ग
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589/1 /घ
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589/1 /ङ
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594
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0.405
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0.498
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600/2/घ
0.324
600/2/ङ
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600/3/क/ 1
0.488
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600/3/ख
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601/1
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602/2/क
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602/2/ख
0.587
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मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 8 अप्रैल 2016
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0.049
602/4/क
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603/2
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603/3
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0.202
603/6
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604/1
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604/2/क
0.054
604/2/ख
0.054
604/2/ग
0.061
604/3
0.020
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0.020
604/4/ख
0.170
605/1
0.170
605/2
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606/1 /क
606/1 /ख 0.081
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607/1
0.330
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1.461
609
1.548
610/1
1.548
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0.166
610/3/1
0.170
610/3/2
1.214
611
0.352
612
1.113
614
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617
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619/1
0.160
619/2
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620/1
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621/1
1.753
1.757
621/2
0.413
622/1
0.409
622/2
1.044
623/1
623/2
1.044 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 अप्रैल 2016
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(1)
623/3
1.044
0.991
624
1.801
625
1.599
626
0.276
627/1
0.275
627/2
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627/3
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628
629
0.777
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630/1
0.656
630/2
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631/1
0.964
631/2
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632/1
0.348
632/2
0.008
632/669
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633/1
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633/2
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633/3
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634
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635
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363
1.202
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639
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640
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641
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642/1
0.454
642/2
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643
0.150
644/1
0.384
644/2
0.304
645
0.346
647/1
0.202
647/2
0.202
647/3
648
0.632
0.429
649
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650
0.032
651
0.405
652
0.607
653/1
0.603
653/2
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654
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655
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656/1
0.204
656/2
0.174
657
0.380
658/1
0.380
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(1)
0.379
658/3
0.379
658/4
0.379
658/5
भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , भू-अर्जन एवं पुनर्वास शाखा, कलेक्टर कार्यालय अनूपपुर एवं कार्यालय कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 1 , डिण्डौरी में किया जा सकता है.
क्र. 1326 - दस - भू- अर्जन - 2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने कि संभावना है. कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग , डिंडौरी द्वारा कार्य शीघ्र शुरू किये जाने हेतु शासन के निर्देश के तारतम्य में सामाजिक समाघात अध्ययन से छूट के लिये अधिनियम की धारा 40 के तहत् कार्यवाही चाही गई है.
अतः भूमि-अर्जन , पुनर्वास और पुनर्व्यस्थापन में, उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 9 के तहत अत्यावश्यकता की दशा में " सामाजिक समाघात अध्ययन रिपोर्ट " से छूट प्रदान करते हुए अधिनियम, 2013 की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन द्वारा अनुसूची खाने (6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 1 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है: -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील
धारा 11 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी का नाम
खसरा नम्बर
नगर/ ग्राम
(7)
(6)
(4)
अर्जनीय रकबा (हे. में) (5)
(3)
(2)
(1)
61/2
जिला
घाटा
पुष्पराजगढ़
अनूपपुर
अपर नर्मदा सिंचाई परियोजना. 61/3
प.ह.न. 66
भू-अर्जन अधिकारी , अनूपपुर (म. प्र ).
61/4
रा.नि.मं.
61/5क
दमेहडी
61/5ख
219.414
61/5ग
61/6
61/7
61/8
61/9
61/10
61/11
4.197
61/12क
61/12ख
61/12ग
61/13
61/14क
61/14ख
61/15क
61/15ख
61/16
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(1)
0.020
64/1ख
1.214
64/2
0.676
64/3क
1.348
64/3ख
0.141
64/4क
0.142
64/4ख
0.138
64/5क
0.672
64/5ख
0.809
64/6
0.405
64/7
0.101
64/8
0.109
64/9
1.416
65
0.721
66/1
0.720
66/2
0.555
67/1
0.545
67/2
0.251
68/1
0.123
68/2/क
0.124
68/2/ख
0.121
69/2/क
0.121
69/2/ख
0.121
69/2/ग
0.121
69/2/घ
0.121
69/2/ड
0.405
69/3
0.405
69/4
0.809
69/5
0.061
69/6/क
0.060
69/6/ख
0.364
69/7
0.230
69/8
0.097
70
0.049
71
0.150
72
0.110
73/2/1 /क
0.109
73/2/1 /ख
0.186
73/2/2
0.202
73/3/क
0.303
73/3/ख
0.303
73/3 /ग
73/4/क 0.203
0.202
73/4/ख
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73/5
0.101
73/6
0.303
73/7
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73/8
0.154
75/2/क
0.038
75/2/ख/ 1
0.056
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 अप्रैल 2016
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75/3
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 अप्रैल 2016
1032
(7)
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 अप्रैल 2016
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 अप्रैल 2016
भाग 1 ]
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 अप्रैल 2016
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0.607
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मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 8 अप्रैल 2016
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 अप्रैल 2016
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338/2
0.753
338/370 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 8 अप्रैल 2016
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367
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368
0.753
369
भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , भू-अर्जन एवं पुनर्वास शाखा, कलेक्टर कार्यालय, अनूपपुर एवं कार्यालय , कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 1 , डिण्डौरी में किया जा सकता है.
1041
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 अप्रैल 2016
भाग 1 ]
क्र. 1327- दस- भू- अर्जन-2016 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने किसंभावना है . कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग , डिंडौरी द्वारा कार्य शीघ्र शुरू किये जाने हेतु शासन के निर्देश के तारतम्य में सामाजिक समाघात अध्ययन से छूट के लिये अधिनियम की धारा 40 के तहत् कार्यवाही चाही गई है.
अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में, उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 9 के तहत अत्यावश्यकता की दशा में " सामाजिक समाघात अध्ययन रिपोर्ट " से छूट प्रदान करते हुए अधिनियम , 2013 की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन द्वारा अनुसूची खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 1 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है.
अनुसूची
धारा 11 की उपधारा ( 1 )
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील
जिला
द्वारा प्राधिकृत अधिकारी का नाम
खसरा नम्बर
नगर/ ग्राम
(हे. में)
(7)
(6)
अर्जनीय रकबा (5)
(4)
(3)
(2)
(1)
अपर नर्मदा सिंचाई 346/2क
पुष्पराजगढ़ खेतगांव
अनूपपुर
परियोजना. 346/2ख
0.109
भू-अर्जन अधिकारी, जिला अनूपपुर (म. प्र ) .
प.ह.न. 38,
346/2ग
रा.नि.मं.
346/2घ
दमेहड़ी
0.105
347
375.29
0.020
349
0.964
350/1
0.075
350/2
0.152
350/3
0.405
351/1
0.695
351/2
0.308
352/1
0.150
352/2
1.433
353
0.435
354
0.474
390
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391/1
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0.053
391/5
391/6
0.121
392/1क
0.614
392/2
392/3
0.020
399/2
0.068
399/3
2.824
400
2.545
402/1
1.214
402/2
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1.254
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403/3
1.665
0.312
404/1
0.312
404/2
0.319
404/3 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 8 अप्रैल 2016
1042
(7)
(6)
(5)
(3)
(4)
(2)
(1)
2.055
405
0.024
406
0.571
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0.142
407/2/ख
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407/2/ग
0.143
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408
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421
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431
0.672
432 1043
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 अप्रैल 2016
भाग 1 ]
(7)
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(1)
0.729
433/1
0.728
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443/2
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447/1 /ग
0.208
447/1/घ
0.208
447/1 /ड
0.208
447/1/च
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447/2/क
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520
0.944
521/1
521/2
522
2.549 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 अप्रैल 2016
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(2)
(1)
1.279
523/1
523/2
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540/2
0.248
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1.202
541
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542/1क
0.735
542/1ख
0.245
542/2
0.342
543/1
0.342
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552/2
0.433
553
0.591
554 1045
पत्र, दिनांक 8 अप्रैल 2016 मध्यप्रदेश राजपत्र,
भाग 1 ]
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(6)
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(4)
(1)
555
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561
562/1
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562/2
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566
567
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569/2/क
569/2/ख
569/3
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639
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0.560
641/1
641/2
0.050
672
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 अप्रैल 2016
(7)
(6)
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(1)
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707
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708/2
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708/3
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709/1क
0.203
709/1ख
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709/2
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710/ 1क
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717/3
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719/2
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719/3 क
719/3ख 0.607
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720/1 क
720/ 1ख 0.696
720/1 ग
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727
0.502
0.829
728
729/1
0.619
0.623
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 अप्रैल 2016
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729/3
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733/1
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738/3
0.255
738/4
740/1
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740/2
740/3
740/4
742/1
742/2
1.455
742/3
0.198
755
0.094
756/1 /ख
0.583
756/2
0.578
756/3
0.109
756/4
0.530
757
0.894
758
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759
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0.283
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0.283
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0.360
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 अप्रैल 2016
1048
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795/1 /ख
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890/2
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900
1.100
902
0.663
903/1
0.494
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 अप्रैल 2016
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0.504
904/1
0.504
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1002/2
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1002/3
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1004/1
0.132
1004/2
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1028/1
0.524
1028/2
0.332
1029 [भाग 1 1050
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 अप्रैल 2016
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(2)
(1)
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1035/2 0.305
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1.086
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1063
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1064/1
0.916 1051
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 अप्रैल 2016
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(6)
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0.508
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0.640
1067
3.423
1068
1.765
1069/1
0.101
1069/2क
0.101
1069/2ख
0.202
1069/3
0.405
1069/4
1.600
1070/1
1070/2
0.352
0.518
1071/1
1071/2
0.518
0.454
1072
1073
1.056
0.906
1074
1.562
1075
1076/1
1.036
1076/2
0.506
0.303
1076/3
0.303
1077/1
0.316
1077/2
1.215
1078/1
0.810
1078/2
0.101
1079/2
0.061
1079/3
0.202
1079/4
1.242
1080
1.457
1081
0.467
1082
1083
0.882
0.384
1084
0.894
1085/1
0.890
1085/2
0.737
1086
1087
0.833
1088
0.421
1089
0.190
0.109
1090
0.152
1091/1
0.156
1091/2
0.164
1092/1
0.164
1092/2
1093
0.109
0.219
1094
2.711
1095
0.368
1096 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 अप्रैल 2016
1052
(7)
(6)
(5)
(4)
(3)
(1) (2)
0.294
1097/1
0.292
1097/2
0.295
1097/3
0.308
1098
1.076
1099
0.490
1103
0.073
1104/1
0.028
1104/2
0.028
1104/3
0.024
1104/4
0.105
1105
0.348
1106/1
0.345
1106/2
0.348
1106/3
0.619
1107
1108
0.263
0.385
1110/1
0.384
1110/2
0.089
1111/2
1.817
1112
1.781
1114
0.492
1115/1
0.492
1115/2
1116/1
0.180
0.184
1116/2
0.648
1117
1.315
1118/1
1.319
1118/2
0.170
1119
0.696
1120/1
1120/2
0.696
0.202
1121/2
1121/3
0.101
0.202
1121/4
0.214
1121/5
1121/6
0.142
0.704
1122
0.789
1123
0.765
1124
1125
1.197
0.472
1126/1
0.464
1126/2
0.464
1126/3
0.252
1127/1
0.244
1127/2
0.248
1127/3
1128/1
0.919
0.919
1128/2
0.241
1129/1
1129/2 0.241
0.263
1130/1 1053
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 अप्रैल 2016
भाग 1 ]
(7)
(6)
(5)
(3)
(4)
(2)
(1)
0.263
1130/2
0.210
1131
0.040
1132/2
0.405
1132/3
0.405
1132/4
0.134
1133
0.342
1134/1
0.342
1134/2
1.076
1135/1
1.076
1135/2
0.466
1136
0.910
1137/1
2.890
1137/2/1
0.668
1137/2/2
0.142
1137/2/3
0.548
1138/1
0.548
1138/2
1.072
1139
0.563
1140
0.741
1141
0.583
1142
0.223
1143
1.096
1144
0.237
1145/1
0.476
1145/2
0.388
1146/1
0.777
1146/2
0.454
1147
0.020
1148/2क
0.020
1148/2ख
0.020
1148/2ग
0.020
1148/2घ
0.020
1148/3
0.304
1148/4
0.243
1148/5
0.264
1149/1
0.128
1149/2क
0.132
1149/2ख
0.266
1149/3
0.259
1150
1.336
1151/1
1.352
1151/2
1.336
1151/3
1152/2 0.202
0.202
1152/3
0.700
1153
0.644
1154
0.129
1157
0.266
1158/1 [भाग 1 1054
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 अप्रैल 2016
(7)
(6)
(5)
(3)
(4)
(1) (2)
1158/2 0.266
1158/3
0.266
0.477
1159/1
0.478
1159/2
1159/3
0.478
0.934
1160
0.151
1161/1
0.152
1161/2
0.151
1161/3
0.368
1162/1 क
0.372
1162/1 ख
1162/2 0.809
1163/2 0.134
0.210
1163/3
0.405
1164
1.728
1165
1.449
1167
1168
0.125
1.360
1169/1
0.914
1169/2
0.040
1170
1172
0.251
0.405
1173/1क
0.405
1173/ 1ख
1173/1 ग 0.405
0.680
1173/2क
0.680
1173/2ख
1173/3 0.405
1174/1
0.433
0.433
1174/2
1175
0.781
0.462
1176/1
0.462
1176/2
4.006
1177
1178
2.120
0.736
1180/1
0.740
1180/2
0.736
1180/3
1181/1
0.411
0.412
1181/2
0.411
1181/3
1182
0.498
0.580
1183/1
1183/2
0.584
1183/3
0.580
0.584
1183/4
0.700
1184
0.380
1185 1055
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 अप्रैल 2016
भाग 1 ]
(7)
(6)
(5)
(4)
(2) (3)
(1)
0.081
1186/1
0.170
1186/2
0.789
1187
0.336
1188
0.077
1189/1
0.405
1189/2
0.555
1190
2.772
1191
0.360
1192/1
0.340
1192/2
0.340
1192/3
0.604
1193/1क
0.608
1193/1 ख
1.226
1193/2
0.154
1194/1
0.154
1194/2
0.420
1194/3
1.505
1196
1.570
1197
0.083
1198/1
1198/2 0.601
0.134
1199/1
0.133
1199/2
0.134
1199/3
0.588
1200/1क
0.588
1200/1 ख
1.176
1200/2
0.203
1201/1
0.203
1201/2
1202
1.250
0.328
1203
0.086
1205/1
0.170
1205/2
0.084
1205/3क
0.084
1205/3ख
0.170
1205/4
0.304
1205/5
1.096
1206/1क
1.092
1206/1ख
2.213
1206/2
1.963
1207
0.769
1209
भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय, भू- अर्जन एवं पुनर्वास शाखा कलेक्टर कार्यालय , अनुपपुर एवं कार्यालय कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग , क्र. -1 डिण्डौरी में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नरेन्द्र सिंह परमार , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 8 अप्रैल 2016
1056
कार्यालय, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
रीवा , दिनांक 17 मार्च 2016
क्र. 861 - प्रशा. - भू- अर्जन-2015. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबन्धोंके अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि उक्त माइनर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-
भूमि का वर्णन
ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(4)
(3)
(2)
0.086 त्योंथर
पुरवा
(1) रीवा
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन
का वर्णन
धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6) त्योंथर उद्वहन सिंचाई योजना की मुख्य नहर की माइनर क्र. 4
नहर के निर्माण हेतु.
कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग, जल संसाधन विभाग, सिरमौर जिला रीवा.
भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 863 - प्रका. - भू-अर्जन-2016. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर माईनर/ सबमाईनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.
भूमिका वर्णन
ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )
(4) 1.200
(3) अमांव
(2) त्योंथर
(1) रीवा
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन
कावर्णन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री , त्योंथर नहर संभाग, सिरमौर, जिला रीवा ( म. प्र. )
त्योंथर उद्वहन सिंचाई योजना के अन्तर्गत माईनर/सबमाईनर/ नहर निर्माण भूमि एवं उस पर अर्जित संपत्तिके अर्जन हेतु.
पत्र क्र. 865- प्रका.- भू-अर्जन-2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) के उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबन्धों केअनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित 1057
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 अप्रैल 2016
भाग 1 ]
अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर माईनर/ सबमाईनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.
अनुसूची
भूमिका वर्णन
ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(4) 1.250
(3) चिल्लाखुर्द
(1) रीवा
(2) त्योंथर
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन
धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग, सिरमौर, जिला रीवा (म . प्र. )
त्योंथर उद्वहन सिंचाई योजना केअन्तर्गत माईनर/ सबमाईनर/ नहर निर्माण भूमि एवं उस पर अर्जित संपत्तिके अर्जन हेतु.
पत्र क्र. 867 - प्रका. - भू-अर्जन-2016. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) के उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबन्धों केअनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर माईनर/ सबमाईनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.
भूमिका वर्णन
ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(4) 9.985 (2) त्योंथर
(1) रीवा
(3) गोंदखुर्द
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 12के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5) कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग, सिरमौर, जिला रीवा (म . प्र. )
(6) त्योंथर बहाव योजना के अंतर्गत माईनर/सबमाईनर नहर निर्माण भूमि एवं उस पर अर्जित संपत्ति के अर्जन हेतु.
पत्र क्र. 869 - प्रका. - भू-अर्जन- 2016.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) के उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर माईनर/ सबमाईनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.
भूमिका वर्णन
ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(4) 13.000 (2) त्योंथर
(1) रीवा
(3) फूलदेउर
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5) कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग , सिरमौर, जिला रीवा ( म. प्र. ) .
(6) त्योंथर बहाव योजना के अंतर्गत माईनर/सबमाईनर/ नहर निर्माण भूमि एवं उस पर अर्जित संपत्ति केअर्जन हेतु.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 अप्रैल 2016
1058
पत्र क्र. 871 - प्रका.- भू- अर्जन-2016 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न सूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) के उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं चूंकि त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर माईनर/ सबमाईनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.
अनुसूची
भूमि का वर्णन ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(3)
(2)
(4) 1.995 (1) रीवा
बराती खुर्द
त्योंथर
सार्वजनिक प्रयोजन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5) कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग , सिरमौर, जिला रीवा ( म. प्र. )
त्योंथर बहाव योजना के अन्तर्गत माईनर/सबमाईनर नहर निर्माण भूमि एवं उस पर अर्जित संपत्ति के अर्जन हेतु.
रीवा , दिनांक 18 मार्च 2016
क्र. 891 - प्रशा. - भू- अर्जन-2015 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं चूंकि उक्त माइनर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-
भूमि का वर्णन
ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )
(4)
(3)
(2)
0.030 जवा
(1) रीवा
कल्याणपुर 57
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
त्योंथर बहाव नहर निर्माण हेतु कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग , जल संसाधन विभाग , सिरमौर जिला रीवा .
भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
क्र. 893 - प्रशा.- भू-अर्जन- 2015.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की 1059
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 अप्रैल 2016
भाग 1 ]
उपधारा ( 1 ) उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं चूंकि उक्त माइनर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है : -
भूमि का वर्णन
ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )
(4)
(3)
(2)
0.160 (1) रीवा
जवा गुढ़ पवाई
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
त्योंथर बहाव नहर निर्माण हेतु कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग , जल संसाधन विभाग , सिरमौर जिला रीवा.
भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
क्र. 895 - प्रशा. - भू- अर्जन- 2015.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भूमि- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं चूंकि उक्त माइनर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-
भूमि का वर्णन
जिला
ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )
(4)
3.040
(3) पाटी 322
(2) जवा
(1) रीवा
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) त्योंथर बहाव नहर निर्माण हेतु (5) कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग , जल संसाधन विभाग, सिरमौर जिला रीवा.
भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव , राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
रीवा, दिनांक 28 मार्च 2016
क्र. 969 - प्रशा . - भू-अर्जन- 2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं चूंकि [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 अप्रैल 2016
1060
उक्त माइनर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है : -
भूमिका वर्णन
ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(4) (2)
(1)
3.60 सतना
(3) बकिया तिवारियान
रामपुर बाघेलान
अनुसूची
धारा 11 की
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन
उपधारा ( 1 ) हेतु प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5) कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग क्र.2 , सतना ( म.प्र. ) .
बाणसागर परियोजना के पुरवा मुख्य नहर के अंतर्गत निकलने वाली महिदलकला वितरक नहर की शाखा नहर महिदल क्र. 2 के विस्तार में आने वाली भूमि के लिए तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों काअर्जन.
भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. एल. साकेत, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला मण्डला, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
मण्डला, दिनांक 17 मार्च 2016
क्र. भू- अर्जन-6 ( अ -82 ) -2015-16 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा की गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का वर्णन
जिला तहसील ग्राम एवं प.ह.नं.
भूमि का लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(3)
(2)
(1)
(4) 7.01
भपसा
बिछिया
मण्डला
प. ह. नं. 32
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
( 6) (5)
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास , संभाग क्रं. 2, जिला मण्डला.
हालोन सिंचाई परियोजना अंतर्गत बाई तट मुख्य नहर एवं उप नहर हेतु.
भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी ( रा ) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बिछिया तथा कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास , संभाग क्रं. 2, जिला मण्डला के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. भू- अर्जन-07 ( अ -82 ) -2015-16 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने 1061
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 अप्रैल 2016
भाग 1 ]
( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा की गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
तहसील
जिला
ग्राम एवं प.ह.नं.
भूमि का लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )
(4)
(3)
(1) (2)
16.18 मण्डला बिछिया कोको रैयत प. ह. नं. 30
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास , संभाग क्रं . 2, जिला मण्डला.
हालोन सिंचाई परियोजना अंतर्गत बाई तट मुख्य नहर एवं उप नहर हेतु.
भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी ( रा ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , बिछिया तथा कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास , संभाग क्र. 2, जिला मण्डला के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. भू- अर्जन-08 ( अ-82 )-2015-16.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा की गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का वर्णन
तहसील
जिला
ग्राम एवं प.ह.नं.
भूमि का लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(4)
(3)
(2)
(1)
11.13 बिछिया
मण्डला
देवरी रैयत प. ह. नं. 32
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास , संभाग क्रं . 2, जिला मण्डला.
हालोन सिंचाई परियोजना अंतर्गत बाई तट मुख्य नहर एवं उप नहर हेतु.
भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी ( रा ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , बिछिया तथा कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास, संभाग क्र. 2 , जिला मण्डला के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. भू- अर्जन -09 ( अ -82 ) -2015-16.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा की गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का वर्णन
तहसील
जिला
ग्राम एवं प.ह.नं.
भूमि का लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (4)
(3)
(2)
(1)
9.77 बिछिया
मण्डला
केवलारी रैयत प. ह. नं. 33
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास, संभाग क्रं . 2 , जिला मण्डला.
हालोन सिंचाई परियोजना अंतर्गत बाई तट मुख्य नहर एवं उप नहर हेतु.
भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (रा ) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बिछिया तथा कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास , संभाग क्र. 2 , जिला मण्डला के कार्यालय में किया जा सकता है.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 अप्रैल 2016
1062
क्र. भू- अर्जन-10 ( अ -82 ) -2015-16 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा की गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील ग्राम एवं प.ह.नं.
भूमि का लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(3)
(4) (2)
(1)
7.07 मण्डला बिछिया खमरौटी रै. प. ह. नं. 32
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास, संभाग क्र. 2 , जिला मण्डला.
हालोन सिंचाई परियोजना अंतर्गत बाई तट मुख्य नहर एवं उप नहर हेतु.
भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी ( रा ) एवं भू- अर्जन अधिकारी , बिछिया तथा कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास, संभाग क्र. 2 , जिला मण्डला के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, लोकेश कुमार जाटव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
सतना, दिनांक 21 मार्च 2016
भू-अर्जन- प्र. क्र. अ-82-14-15-10- पत्र क्र. 88- भू- अर्जन -16.-- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अधिग्रहण पुनर्वास अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. म. प्र . शासन राजस्व विभाग मंत्रालय, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ- 16-15( 1 ) 2014 - सात- शा -2 ए, भोपाल दिनांक 29-09-2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.
भूमि का वर्णन ग्राम
तहसील
जिला
अर्जनीय रकबा (हेक्टर में ) लगभग
(4)
(3)
(1) (2)
2.129 सतना नागौद
मढ़ा
भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
उपमुख्य अभियंता ( नि. ) पश्चिम मध्य रेलवे छतरपुर म. प्र.
ललितपुर - सतना-रीवा- सिंगरौली- महोबा-खजुराहो 541 कि.मी. नई बड़ी रेल लाईन निर्माण हेतु.
1063
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 अप्रैल 2016
भाग 1 ]
भू-अर्जन-प्र. क्र. अ- 82-14-15-10- पत्र क्र. 89- भू-अर्जन 15. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अधिग्रहण पुनर्वास अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. म. प्र . शासन राजस्व विभाग मंत्रालय, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ- 16-15( 1 ) 2014 - सात- शा-2ए, भोपाल दिनांक 29-09-2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
ग्राम
तहसील
जिला
अर्जनीय रकबा (हेक्टर में ) लगभग
(6)
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
22.037
सडवा
नागौद
सतना
उपमुख्य अभियंता ( नि. ) पश्चिम मध्य रेलवे छतरपुर म. प्र.
ललितपुर- सतना-रीवा- सिंगरौली- महोबा-खजुराहो 541 कि.मी. नई बड़ी रेल लाईन निर्माण हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.
भू-अर्जन- प्र. क्र. अ-82-14-15-10- पत्र क्र. 90- भू-अर्जन-16. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अधिग्रहण पुनर्वास अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. म. प्र. शासन राजस्व विभाग मंत्रालय , भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-16-15 ( 1 ) 2014 - सात- शा-2ए, भोपाल दिनांक 29-09-2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
ग्राम
तहसील
जिला
अर्जनीय रकबा (हेक्टर में ) लगभग
(6)
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
8.780
गंगवरिया
नागौद
सतना
उपमुख्य अभियंता ( नि. ) पश्चिम मध्य रेलवे छतरपुर म. प्र.
ललितपुर- सतना-रीवा- सिंगरौली-महोबा-खजुराहो 541 कि.मी. नई बड़ी रेल लाईन निर्माण हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संतोष मिश्र , कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 अप्रैल 2016
1064
राजस्व विभाग
कार्यालय , कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग छिन्दवाड़ा, दिनांक 31 मार्च 2016
क्र. 2622 - भू-अर्जन-2016.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की, सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- छिन्दवाड़ा
(ख) तहसील- चॉद
(ग) नगर/ग्राम- ग्राम पचगांव, ब.नं. -154, प.ह.नं. 42, रा.नि.मंडल-चांद.
(घ ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल 07.653 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.
प्रस्तावित रकबा प्रस्तावित
खसरा नम्बर
(हे. में)
(2)
(1)
0.188
18/9, 20/6
0.320
18/8 , 20/5
0.072
18/7 , 19/4 , 20/4
0.124
17/1
0.070
15/6, 16/4
0.060
15/1 , 16/1
0.138
17/2
0.070
15/4, 16/2
0.068
15/8, 16/5
0.126
15/5 , 16/3
0.096
15/9
0.122
17/4
0.280
99
0.380
99/1
0.124
103/1 , 104/1
0.044
104/11
0.215
104/4, 112/3 , 113 , 114/3 ,
0.110
103/2 , 104/3 , 114/2
(2)
(1)
0.204
114/1क
0.129
115/3
0.132
117/2, 117/7
0.038
152/14
0.038
152/13
0.048
153/2
152/4, 152/10, 153/4, 154/4 0.036
0.048
153/1 , 154/3
0.088
152/25 , 153/5 , 154/7
0.034
152/29 , 153/8 , 154/9
0.096
153/10
0.040
152/2, 152/7
0.022
157/25
0.074
157/23-24
0.400
336/1 , 363/2
0.151
157/19
0.112
167/2, 168/1 , 173/1
0.184
167/1 , 170/2
0.260
163/2, 174/1
0.074
172/1
0.074
172/4 , 173/7 , 173/8
0.072
186/2, 186/3
0.200
306/1-2-3-4-6 , 307/1
0.014
303/1, 305/1
0.200
303/2, 305/2
0.160
303/4, 305/4
0.214
304/10
0.068
304/3 , 310/1 , 368/1
0.060
304/9 , 310/8 , 368/7
0.036
304/8 , 310/7 , 368/6
0.040
304/6 , 310/5 , 368/4
0.100
310/3 , 311/2 , 368/2
0.070
310/4
0.152
310/2 , 311/1 , 312/1
0.142
312/3
0.052
313/1
0.052
313/5
0.052
313/6
0.228
313/4
0.080
336/2, 363/3
0.400
336/4, 363/6
0.254
334/3 , 335/3
0.118
333/2
योग 07.653 1065
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 अप्रैल 2016
भाग 1 ]
2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है:- पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बांयी तट मुख्य नहर से निकलने वाली नांदना शाखा नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http: // www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.
4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी, तहसील- चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है .
5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील चौरई, जिला- छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना, दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 02 छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
क्र. 2623- भू-अर्जन- 2016.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की , सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- छिन्दवाड़ा
(ख) तहसील- चॉद
(ग) नगर/ग्राम- ग्राम- धमनिया माल, ब.नं. - 136, प.ह.नं. 42, रा.नि.मंडल-चांद.
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल 01.994 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां .
प्रस्तावित क्षेत्रफल प्रस्तावित खसरा नम्बर
(हे. में)
(2)
(1)
0.179
6/8
0.133
6/5
(2)
(1)
0.115
6/3, 7
0.161
27
0.171
29/1-2
0.116
42/3, 56/1
0.146
56/2
0.131
34/6
0.096
33/2, 34/3
0.052
33/3 , 33/4 , 34/4
0.098
38/5 , 39/1 , 40/1
0.096
39/2, 40/2
0.027
39/4
0.030
39/5
0.030
39/6
0.067
42/1
0.103
56/3
0.112
42/4
0.067
42/2
0.032
42/6
0.032
42/5
योग .. 01.994
2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है:- पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बांयी तट मुख्य नहर से निकलने वाली नांदना शाखा नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http:// www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.
4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, तहसील- चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील चौरई , जिला- छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन परियोजना, दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 02 सिंगना , तहसील चौरई , जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 अप्रैल 2016
1066
क्र. 2624- भू- अर्जन-2016.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की, सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 " की धारा 19 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- छिन्दवाड़ा
(ख) तहसील- चॉद
(ग) नगर/ग्राम-ग्राम-आमाझिरी, ब.नं. -06 , प.ह.नं. 26, रा.नि. मंडल-चांद.
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल 02.798 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.
प्रस्तावित रकबा प्रस्तावित
(हे. में)
खसरा नम्बर
(2)
(1)
0.071
166/1
0.060
166/2
0.053
166/3 , 167/1
0.049
166/4, 167/1
0.109
167/9
0.194
167/2, 168/1-3-4
0.154
157/1ख
0.113
157/9
0.082
157/2क, 157/4, 157/8
0.165
152/2, 152/5 , 155/1-2-6-7, 156/3
0.060
152/6 , 155/9 , 156/4
0.090
152/8 , 155/10 , 156/5
0.079
150/4, 201/12
0.048
150/2, 201/6
0.020
150/1 , 151 , 201/4
0.093
149/4-5
0.319
206/2 , 207/1-2 , | 208/1-2-3-5 ,
211/2 , 222
0.291
218 , 219, 220
0.036
223/3, 224/1-2-3
0.016
241, 242/1
0.011
240/1
0.011
240/2
(2)
(1)
0.012
239
0.005
238
0.025
237/1 , 242/2छ
0.021
232, 233
0.008
236
0.006
234/2 , 235/2 , 242/ 1 घ
0.020
234/1, 235/1
0.010
231
0.105
248/2, 246/2
0.026
230/1-2-3
0.010
229/5 , 242/1 Т
0.010
229/6
0.008
229/4
0.010
229/1 , 229/2 , 229/1 T
0.008
229/3
0.011
244/7
0.205
244/3, 248/12
0.022
244/6
0.026
244/2, 244/4
0.010
218 , 219 , 220
0.056
119/2 , 121 , 134/7 , 134/9
0.060
117 , 118, 134/8
योग .. 02.798
2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है:- पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बांयी तट मुख्य नहर से निकलने वाली नांदना शाखा नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http:// www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.
4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, तहसील- चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील चौरई , जिला- छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन परियोजना, दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 02 सिंगना, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
1067
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 अप्रैल 2016
भाग 1 ]
क्र. 2625- भू- अर्जन-2016.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की, सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 " की धारा 19 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- छिन्दवाड़ा
(ख) तहसील - चॉद
(ग) नगर/ग्राम- ग्राम- पांजरा , ब.नं. 162, प.ह.नं. 16, रा.नि.मंडल-चांद.
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल 05.248
हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां .
प्रस्तावित रकबा प्रस्तावित
खसरा नम्बर
(हे. में)
(2)
(1)
0.117
320/1
0.139
320/2
0.035
329/1 , 330/1 ,
331/1 , 332/2
0.170
329/2, 330/2 ,
331/2, 332/3
0.230
337, 344
0.204
343/3 , 346/1 ,
361/1 , 362/1
0.023
346/2
0.036
118/5 , 340/4 , 360/1
0.028
343/1
0.068
359/2
0.082
359/1 , 367/1
0.121
357/1 , 357/2
0.022
368/1
0.084
369, 377/2
0.093
370/1
0.075
370/2
0.149
371, 372
0.083
145/2
0.084
145/1
0.132
146/1 , 147
0.057
148/2, 149/2
0.074
148/1 , 149/1
(2)
(1)
0.105
138/2 , 150 ,
151/2, 152/2
0.107
153/1
0.114
105
0.059
102/2
0.060
102/1
0.219
100/2, 100/4 , |
101/1, 101/2
0.186
66/11, 97/2, 98/1 ,
98/2, 98/3
0.105
74/4, 99/2
0.061
75/3, 75/5
0.005
74/1
0.105
75/2
0.295
75/1 , 75/4
0.101
320/1
0.068
320/2
0.133
316/3
0.078
100/2, 100/4, 101/1, 101/2
0.065
102/1
0.038
103/1
0.226
103/2
0.167
94/5
0.062
87/2, 91 , 90/2
0.113
74/4, 99/2
0.047
71/2
0.034
70/1
0.087
38/2, 39/2 , 40, 41 ,
42/1 , 43 , 44, 57, 58/1 3/1
0.120
45,46,50
0.070
47
0.020
48, 49
0.022
12, 52/6 , 52/8 , 54/5
0.026
11/2, 52/2 , 52/5 , 54/2
0.058
52/3 , 52/4 , 53/4/2
54/3, 54/4
0.060
53/3
0.016
75/1 , 75/4
0.059
76/1
0.051
76/2
योग 05.248
2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 अप्रैल 2016
1068
है.- पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बांयी तट मुख्य नहर से निकलने वाली नांदना शाखा नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.nic.in/ एवं म. प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है .
4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा( प्लान ) का निरीक्षण, भू- अर्जन अधिकारी, तहसील- चौरई , जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील चौरई, जिला- छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन परियोजना, दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 02 सिंगना तहसील चौरई जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
क्र. 2626 - भू- अर्जन-2016 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की, सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः " भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 " की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- छिन्दवाड़ा
(ख) तहसील- चॉद
(ग) नगर/ग्राम- ग्राम- धुटमुरमाल, ब.नं. - 142, प.ह.नं. 26, रा.नि.मंडल-चांद.
(घ ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल 01.444 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.
प्रस्तावित खसरा नम्बर
प्रस्तावित रकबा (हे. में ) (2)
(1)
0.040
147
0.080
146/11
0.051
146/1
0.127
146/5
(2)
(1)
0.101
146/4
0.085
156, 157
0.035
158/1
0.048
159/1
0.090
163/3
0.045
159/2
0.098
225/1
0.095
163/4-5
0.080
222
0.093
219
0.190
220/1 , 221/1
0.030
220/2, 221/2
0.156
260, 261 , 262
योग .. 01.444
2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है:-पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बांयी तट मुख्य नहर से निकलने वाली नांदना शाखा नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.nic.in/ एवं म. प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.
4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, तहसील- चौरई , जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील चौरई, जिला- छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन परियोजना, दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 02 सिंगना, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
छिन्दवाड़ा, दिनांक 4 अप्रैल 2016
क्र. 2715- भू-अर्जन-2016.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की, सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के 1069
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 अप्रैल 2016
भाग 1 ]
लिये आवश्यकता है : -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- छिन्दवाड़ा
(ख ) तहसील- चौरई
(ग) नगर/ ग्राम- ग्राम-मोहगांवखुर्द, ब.नं.- 240, प.ह.नं. 31 , रा.नि.मंडल- चौरई.
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल 02.637 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.
प्रस्तावित
खसरा नम्बर
प्रस्तावित रकबा (हे. में)
(2)
(1)
0.060
40/2, 40/3 , 41/2 ,
42, 44/4
0.020
45
0.030
44/6, 46
0.117
165/5 , 166/4
0.076
50/1 , 51/1
0.010
54/5
0.046
56
0.112
57/1
0.030
27/2, 28/2 , 49/2,
57/8-9-10-11
0.150
22/1
0.022
0.044
23
0.024
2/2
0.056
2/3
0.010
3
0.130
1/1ख, 1 / 1 ग , 1/1 झ, 1/1ञ, 4,5,6/1
0.117
12
0.164
10/1
0.010
15
0.008
11
0.084
16/1-2-3-4-5
0.018
165/5, 166/4
0.022
165/8 , 166/7
0.036
165/7 , 166/6
0.037
165/6 , 166/5
0.040
165/3 , 166/2
0.132
164, 165/ 1-2 , 166/1
0.127
158/2 , 159/2 , 160/2 , 1
161/2, 162/2
(2)
(1)
0.070
157/2
0.158
157/1
0.020
156
0.098
181/28
0.048
198/4
0.032
199/1 छ
0.036
198/1
0.030
199/1 ग
0.030
199/1च, 199/2
0.021
199/2ख , 199/ 1 घ
0.040
199/2ग
0.070
200/1 , 203/1 , 204
0.072
200/2, 203/2
0.180
242/6
योग .. 02.637
2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बांयी तट मुख्य नहर से निकलने वाली हरदुआ वितरक नहर की 1 - एल माइनर नहर एवं सबमाइनर नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.nic.in/ एवं म. प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http: // www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.
4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी तहसील- चौरई , जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना , तहसील चौरई, जिला- छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नशा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना, दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 02 सिंगना, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
क्र. 2716- भू-अर्जन-2016 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की, सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः " भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 " की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 अप्रैल 2016
1070
यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क ) जिला - छिन्दवाड़ा
(ख ) तहसील- चॉद
(ग) नगर/ग्राम- ग्राम मोरखा, ब.नं. - 237, प.ह.नं. 47, रा.नि. मंडल - पांजरा.
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल 02.547 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.
प्रस्तावित
खसरा नम्बर
प्रस्तावित रकबा (हे. में)
(2)
(1)
0.114
541/1
0.165
542
0.036
562
0.220
532, 544/1 , 545
0.068
547/2 , 548/2 , 549/5
0.034
547/1 , 548/1 , 549/4
0.040
549/2, 549/3, 550/3 , 560/5
0.068
549/7 , 560/7
0.058
524/4क , 550/2
523
0.096
0.122
512/2 , 513/1 , 514/2
0.052
511
0.170
506/1 , 504/1 ,
508, 510
0.132
506/2
0.036
500/1 , 500/2 ,
501/1 , 501/2
0.048
500/5 , 500/6 , 501/4
0.066
475/1 , 476/2 , 477/1
0.062
474/4, 475/4
0.010
475/3
0.095
474/3, 475/3
0.226
473/1, 473/2,
474/1 , 474/2
0.062
464/1
0.035
472/1
0.084
458/2, 459
0.061
444, 458/1 ,
445/1, 446/1
0.032
457/2, 460 , 461
(2)
(1)
0.088
453/5, 454
0.002
453/7, 455
0.010
549/2, 549/3 ,
550/3 , 560/5
0.030
549/7 , 560/7
0.056
524/4क, 550/2
0.068
553/2
0.040
553/5
553/6
0.058
0.003
524/7
योग .. 02.547
2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है:-पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बांयी तट मुख्य नहर से निकलने वाली हरदुआ शाखा नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.nic.in/ एवं म. प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http:// www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.
4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी तहसील- चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील चौरई, जिला- छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का , नक्शा (प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना, बांयी तट नहर संभाग सिंगना, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
क्र. 2717- भू- अर्जन-2016 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की, सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के 1071
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 अप्रैल 2016
भाग 1 ]
लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला - छिन्दवाड़ा
(ख) तहसील- चौरई
(ग) नगर/ग्राम- ग्राम- मोहगांव विशाला, ब.नं. - 241 , प.ह.नं. 16, रा.नि.मं.- कपूर्दा.
क्र. 2718 - भू-अर्जन- 2016.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल 0.588 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- छिन्दवाड़ा
प्रस्तावित रकबा
प्रस्तावित
(ख) तहसील- चौरई
(हे. में)
खसरा नम्बर
(2)
(1)
(ग) नगर/ ग्राम- ग्राम-हसनपुर, ब.नं. - 309 , प.ह.नं. - 33, रा.नि.मं. -चौरई.
0.115
2/1
0.015
5/2
0.176
7/2, 12, 14
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल 0.838 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.
0.038
13
प्रस्तावित
0.058
15/2
0.045
25/1
प्रस्तावित रकबा (हे. में) (2) 0.016
खसरा नम्बर (1)
30, 31
0.125
32/1
0.075
170/6 , 181/4
0.588
योग
0.076
195/4-6-7-8-9-10-11 , 197/5-6-7-8-9-10
0.220
194/2-3
0.108
198
0.085
197/2, 197/10
0.084
199/3 , 204/1
2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बांयी तट मुख्य नहर से निकलने वाली हरदुआ वितरक नहर की एल-1 , माइनर नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
0.045
199/5
205
0.145 योग 0.838 3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.nic.in/ एवं म. प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http : // www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा है. सकता
2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बांयी तट मुख्य नहर से निकलने वाली हरदुआ वितरक नहर की 4 एल माइनर नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, तहसील- चौरई , जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री , पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील चौरई, जिला- छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.nic.in/ एवं म. प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http:// www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.
4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा(प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी तहसील- चौरई , जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है .
6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना, बांयी तट नहर संभाग सिंगना जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 अप्रैल 2016
1072
5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील चौरई, जिला- छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना, दांयी तट नहर उप संभाग क्र . 2 , छिन्दवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 2719- भू-अर्जन-2016.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 " की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला - छिन्दवाड़ा
(ख ) तहसील- चौरई
(ग) नगर/ ग्राम- ग्राम- खैरीखुर्द, ब.नं. - 54, प.ह.नं. - 31 , रा.नि.मं.-चौरई.
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल 02.923 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.
प्रस्तावित रकबा
(हे. में)
प्रस्तावित खसरा नम्बर
(2)
(1)
0.060
243/1 , 244/1 , 247/1
0.111
241/1 , 242/1 , 248
0.145
241/3, 242/4
0.030
269
0.010
305
0.188
303
0.150
312
0.064
311/2
0.080
313
0.048
300/2
0.005
298
0.120
340/1-2, 341
0.133
332
0.110
370/2
0.045
370/1 , 370/3
(2)
(1)
0.153
369/1
0.068
378/2, 379/2 , 380/2
0.045
368/5
0.145
386
0.180
367/3 , 368 /1-2
0.005
384, 385
0.085
389/3
0.080
389/2
0.122
391/1 , 392/1 , 393/1
0.009
378/2 , 379/2 , 380/2
0.180
380/1
0.016
374/2, 376/2
0.204
374/3, 375, 376/3
0.184
374/1
0.080
408
411/4
0.068 योग . 02.923
2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है:- पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बांयी तट मुख्य नहर से निकलने वाली हरदुआ वितरक नहर की 1 - एल माइनर नहर एवं सबमाइनर नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http: // www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा है. सकता 4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा(प्लान ) का निरीक्षण भू- अर्जन अधिकारी तहसील- चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील चौरई, जिला- छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन परियोजना, दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 02 छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
क्र. 2720- भू- अर्जन- 2016.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) 1073
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 8 अप्रैल 2016
भाग 1 ]
में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 " की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- छिन्दवाड़ा
(ख) तहसील- चॉद
(ग) नगर/ग्राम- ग्राम- करलई, ब.नं. - 16 , प.ह.नं. - 10, रा.नि.मं. - चांद.
(घ ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल 04.709 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.
प्रस्तावित रकबा प्रस्तावित
खसरा नम्बर
(हे. में)
(2)
(1)
0.024
18/1 , 19/1 , 28/2
0.076
27/5
0.078
27/7 , 29/7
0.062
27/8, 29/8
0.004
159/1
0.130
156/2
0.128
161/2
0.024
157
0.216
159/2, 159/3
156/1 , 161/1 ,
0.284
162, 163/1
0.108
161/3
0.056
190/3
0.064
190/1
0.080
192/1 , 192/5 , 192/6 , 192/7, 192/9 , 193/1
0.400
196 , 197, 198
0.224
206/3 , 206/6
0.164
207/1
0.080
207/2 , 208
0.096
286/3
0.108
286/4
0.112
268/6 , 269/7
0.068
289/3
0.037
331
(2)
(1)
0.072
315/8 , 315/11
0.005
332
0.272
325/1 , 352/2 , 326/1
0.019
278/1 , 278/2
0.134
324/2
0.192
324/1
0.066
322, 323
0.184
286/3
0.016
285/2
0.027
285/1
0.018
284
0.013
283
0.008
282/2
0.011
277
0.010
282/1
0.011
281
0.019
279, 280
0.016
276
0.013
275/1
0.013
275/2
0.024
274
0.022
273
270/5 , 271/5 ,
0.052
272/6 , 286/5
0.054
294/1
267
0.002
0.038
265
0.010
295
0.010
264
0.008
263/1
0.008
263/2
0.008
263/3
0.016
296
0.034
299, 300 , 301
0.006
297/2
0.017
297/1
0.008
298/3
0.004
298/2
0.006
298/1
0.140
315/19
0.236
315/14
0.006
317
0.010
321
0.136
322, 323 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 8 अप्रैल 2016
1074
(2)
(1)
0.072
319/4 , 320/3
318/2, 320/2
0.040 योग .. 04.709
2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है:- पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बांयी तट मुख्य नहर से निकलने वाली हरदुआ वितरक नहर की टेल माइनर एवं सबमाइनर नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http :// www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.
4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण भू- अर्जन अधिकारी तहसील- चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील चौरई, जिला- छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.
6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना, बांयी तट नहर संभाग सिंगना, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
क्र. 2721 - भू-अर्जन -2016 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः " भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 " की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- छिन्दवाड़ा
(ख) तहसील- चॉद
(ग) नगर/ग्राम- ग्राम सांख ब.नं.- 270, प.ह.नं. -7/38, रा.नि.मं.-चांद.
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल 01.258 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.
प्रस्तावित रकबा प्रस्तावित
खसरा नम्बर
(हे. में)
(2)
(1)
0.012
5/3
0.028
5/2
0.030
7/1
0.020
7/2
0.015
7/3
0.142
11/1 , 12/1
0.122
11/2, 12/2
0.088
13/1
0.096
153/1
0.084
13/2
0.020
152/2 , 153/3 , 155/4
0.042
13/3
0.006
159/4
0.012
159/12
0.016
159/3
0.054
159/10
0.008
112/1
0.024
153/6 , 154/1
0.018
153/8 , 154/2
0.018
152/1 , 153/4 , 155/1
0.018
152/3 , 153/5 , 155/5
0.020
153/4, 153/9 , 155/6
0.008
153/7
0.006
111/2
0.006
113
0.076
153/10
0.022
114
0.008
112/2
0.006
0.006
111/3
0.013
110/1 , 110/2
0.004
108
0.120
102 , 103/2 , 106 , 107
0.008
91/3
0.038
91/4
0.020
87/1 1075
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 अप्रैल 2016
भाग 1 ]
(2)
(1)
0.020
87/2
0.004
87/3
योग .. 01.258
2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है:-पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बांयी तट मुख्य नहर से निकलने वाली हरदुआ वितरक नहर की टेल माइनर एवं सबमाइनर नहर के निर्माण हेतु निजी निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http: // www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है. 3.
4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू- अर्जन अधिकारी तहसील- चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील चौरई, जिला- छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना, बांयी तट नहर संभाग सिंगमा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
क्र. 2722 - भू- अर्जन- 2016.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 " की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- छिन्दवाड़ा
(ख) तहसील- चॉद
(ग) नगर/ग्राम- ग्राम देवरीरैयत, ब.न. -2/24, प.ह.न. - 8 /26 , रा.नि.मं. -चांद.
(घ ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल 01.617 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.
प्रस्तावित रकबा
प्रस्तावित
खसरा नम्बर
(हे. में)
(2)
(1)
0.168
1/1, 1/2
0.130
1/3, 1/4
0.186
5,6/1
0.036
6/2, 8/3
0.032
6/3
0.061
6/4
0.184
8/7
0.165
8/1क
0.123
8/1ख
0.012
11/6
0.060
14/5
0.050
14/6 , 14/8 , 14/9
0.146
14/2
0.264
14/7, 14/10
योग .. 01.617
2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बांयी तट मुख्य नहर से निकलने वाली हरदुआ वितरक नहर की टेल वितरक नहर की 2 आर माइनर नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http: // www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.
4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी तहसील- चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील चौरई, जिला- छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना, बांयी तट नहर संभाग सिंगना जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 अप्रैल 2016
1076
5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री , पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील चौरई, जिला- छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
क्र. 2723- भू-अर्जन-2016. - चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 " की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना, बांयी तट नहर संभाग सिंगना, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- छिन्दवाड़ा
(ख) तहसील- चॉद
(ग) नगर/ग्राम- ग्राम- आमाझिरी, ब.न. - 06 , प.ह.न. - 12, रा.नि.मं. - चांद.
क्र. 2724- भू- अर्जन-2016 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 " की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल.- 0.563 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
प्रस्तावित खसरा नम्बर
(क) जिला- छिन्दवाड़ा
प्रस्तावित रकबा (हे. में) (2)
(ख) तहसील- चाँद
(1)
0.078
63/1
(ग) नगर/ग्राम- ग्राम-कुकरई ब.न. - 22, प.ह.न. - 11 , रा.नि.मं.- पांजरा.
0.100
66/5, 67/2
0.042
68/1 ग
0.060
68/2
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल.- 03.548 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.
प्रस्तावित खसरा नम्बर
प्रस्तावित रकबा (हे. में) (2)
(1)
0.023 0.140 0.563
68/1छ, 68/1 ज, 68/2 ड 0.120 67/1 ख, 73/2 72/3 योग
0.408
327
0.012
329/3
0.080
329/4
0.212
328
0.068
337/1, 338/1
0.068
2
2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बांयी तट मुख्य नहर से निकलने वाली हरदुआ वितरक नहर की 07 आर माइनर नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
0.132
1/5
0.048
5/2, 9/2
0.152
327
0.012
326/1
0.092
228
0:080 3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http:// www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.
230/4
0.006
227
0.082
221/3 , 222/1
0.036
222/6
0.048
223/2
4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण भू- अर्जन अधिकारी तहसील- चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
1077
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 अप्रैल 2016
भाग 1 ]
(2)
(1)
0.040
222/5
0.052
223/3
0.104
224/6, 225/2
0.070
233, 235
0.072
222/2 , 223/1
0.180
216, 215/4
0.030
194/1
0.024
89
0.016
84, 87, 96/2
0.068
91/4, 93/4
0.084
96/4
0.116
94/1 , 95/1
0.148
194/1
0.150
194/5
0.016
193/4
0.018
193/3
0.020
193/2
0.008
193/1
0.058
261/11
0.080
261/12
0.060
261/10
0.032
261/13
0.038
261/1 , 261/2
0.012
261/4
0.016
196/3
0.014
261/3
0.038
261/7
0.024
261/8
0.024
261/5
0.032
261/6
0.044
257/14
0.072
264/1
0.120
264/2
0.132
257/4, 257/6
03.548
योग ..
2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बांयी तट मुख्य नहर से निकलने वाली हरदुआ शाखा नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http:// www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.
4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू- अर्जन अधिकारी तहसील- चौरई , जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील चौरई, जिला- छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन परियोजना, दांयी तट नहर संभाग सिंगना जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 2725- भू- अर्जन-2016 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 " की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है , कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- छिन्दवाड़ा
(ख) तहसील- चॉद
(ग) नगर/ग्राम- ग्राम देवरीमालं , ब.न.- 131 प.ह.न. -8/26 , रा.नि.मं. -चांद.
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल.- 07.027 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.
प्रस्तावित रकबा प्रस्तावित
(हे. में)
खसरा नम्बर
(2)
(1)
0.030
5/2 , 6/2 , 7/3
0.051
4/2, 9/1
0.066
4/3
0.092
7/5, 33/3
0.054
4/4, 9/2
0.064
7/6, 33/4
0.002
1/9 , 2/4 , 11/3
0.020
14/2, 14/4 , 15/5-6-7
0.013
4/1
0.100
2/2 [भाग 1
'मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 8 अप्रैल 2016
1078
(2) (1)
0.100 14/3, 15/4
0.116 1/7, 2/3 , 11/1
0.015 14/1, 15/1-2-3
0.002 12/2 , 24/2 , 25/2 , 84/4-5
0.008 16/1, 17/1
0.145 21/1 , 22/1
0.002 16/2 , 17/2 , 18/10
0.057 16/4, 18/3
0.016 19
0.242 99/2, 99/4
0.030 100/1
0.128 101, 102
0.204 114, 115 , 116
0.134 117/1, 118/1
0.144 119/1 ख, 120/2 ख
0.040
0.088 117/8 , 118/8
0.032 111/3
0.054 117/7, 118/7
0.076 120/4
0.050 112/3, 121 /1 घ, 122/1T
0.032 117/6, 118/6
0.036 121/2 ख, 313/5
0.088 313/4 , 315/1
0.048 307/3 , 308/2 , 309/3
0.064 305/2, 307/2
0.032 316/3
0.144 316/4
0.104 327
0.032 49/7, 52/2
0.096 52/2, 56/5
0.090 54/10-11 , 55 , 56/7-8
0.058 54/3 , 56/2 , 57 , 58/1
0.150 54/8, 58/2
0.080 154
0.060 180/2
180/1 ग, 181/1 ,
0.080 182/1, 228/1
0.072 180/1 घ, 229
180/1 ज, 181/2 ,
0.052 182/3, 288/3
(2)
(1)
0.072
180/1
0.152
180/1 ख
0.170
218, 219 , 220
0.011
450
0.010
454
0.130
222/1, 223/1
0.094
260/6
0.058
258/1
0.123
256, 255
0.015
451
0.012
455
0.009
452
0.009
453
0.064
499, 496
0.048
254, 251 , 252
0.032
253
459/2, 460/2,
0.032
61/3 , 462/1
0.024
459/6
0.034
459/5, 461/8 , 463/8
0.028
461/4
0.064
460/1, 461/2
0.016
461/3/1
0.080
465/3
0.012
479/2
473/2, 474/2 , 475/2,
0.036
476/2, 477/2
0.022
464/2
0.076
480/2, 481/2
0.036
503/1
0.090
480/1, 481/1
0.072
480/5
0.004
490/1
0.036
490/6
0.044
490/3-4
0.034
490/5
0.028
490/2
0.042
503/2
0.020
500, 495
0.026
497, 498
0.100
507/6
0.050
507/2
0.058
507/13 1079
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 अप्रैल 2016
भाग 1 ]
(2)
(1)
0.052
507/7, 507/9
कार्यालय , कलेक्टर, जिला नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग 0.036
507/4, 507/8
0.068
507/3 , 507/4 , 509
नरसिंहपुर, दिनांक 5 अप्रैल 2016 0.072
551
0.028
554/1
0.028
554/4
0.044
554/3
0.070
554/2
0.136
556/2
0.050
556/6
0.008
556/1
0.074
556/4
0.152
564/2
0.024
563
रा.मा.प्र.क्र. 4अ-82 वर्ष 2014-15 पत्र क्र. 126- भू-अर्जन- 2015.-चूंकि, समुचित सरकार को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. इस मध्यम परियोजना में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है इसलिए इस प्रकरण में पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन के योजना सार की आवश्यकता नहीं है. अतः भूमि- अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन अधिनियम, 2013 की धारा 19 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार यह घोषित किया जाता है कि अर्जित भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : - 0.060
564/1 क
0.056
564/1 ख
अनुसूची
0.056
569/1
(1 ) भूमि का वर्णन-
0.108
569/2
(क) जिला- नरसिंहपुर
0.088
597/2, 598/1
0.025
(ख) तहसील- तेंदुखेड़ा
592/1
(ग ) ग्राम-हीरापुर, प. ह. नं. 24,
237/2, 237/6,
0.104
(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.171 हेक्टेयर. 238/3 , 238/2
0.102
238/1
खसरा नम्बर
0.020
602/3
भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा ( हेक्टेयर ) 07.027
योग
(2)
(1)
0.548
564/2
0.429
564/3
0.154
564/5
0.041
564/6
0.245
564/7
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बांयी तट मुख्य नहर से निकलने वाली हरदुआ वितरक नहर की 7- आर टेल वितरक नहर एवं सबमाइनर नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
0.404
564/8
0.012
565/2
566
0.627
0.031
567/2
0.030
567/5
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http: // www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.
0.081
567/6
0.254
567/7
0.315
575
योग . 3.171 (4 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, तहसील- चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
निर्माण कार्य एजेंसी का नाम. - महाप्रबंधक, एनटीपीसी लिमिटेड गाडरवारा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, गाडरवारा जिला नरसिंहपुर.
(5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील चौरई, जिला- छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन. एनटीपीसी लिमिटेड गाडरवारा सुपर थर्मल पावर प्लांट के अंतर्गत जल परिवहन के लिये पंप हाउस व वेयर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , कार्यालय (कक्ष क्र. 84 ) कलेक्टर नरसिंहपुर में देखा जा सकता है.
(6 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना, दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 2 , छिन्दवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नरेश पाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, महेशचन्द्र चौधरी, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 8 अप्रैल 2016
1080
कार्यालय, कलेक्टर, जिला दतिया, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
दतिया, दिनांक 30 सितम्बर 2015
प्र.क्र.3- अ-82-2012-13 .- शुद्धिपत्र खर्राघाट मध्यम सिंचाई योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु ग्राम अगोरा, तहसील व जिला दतिया की निजी भूमि का अर्जन अधिनियम 1894 की धारा -6 की उद्घोषणा का प्रकाशन म. प्र. राजपत्र भाग -1 में 16 जनवरी 2015 को एवं समाचार पत्र स्वदेश ग्वालियर में दिनांक 18 जनवरी 2015 को ( जी. नं. 22913/15 ) एवं उदयदेश में दिनांक 20 जनवरी 2015 को (जी. नं. 22913/15 ) को हुआ था. उक्त उद्घोषणा में निम्नानुसार संशोधन पढ़ा जावेः-
अनुसूची
सर्वे क्रमांक प्रकाशन जिसमें हुआ
863/1 म. प्र . राजपत्र भाग-1 दिनांक 16 जनवरी 2015
863/2 म. प्र. राजपत्र भाग -1
दिनांक 16 जनवरी 2015
863/1 स्वदेश ग्वालियर दिनांक 18 जनवरी 2015
863/2 स्वदेश ग्वालियर
दिनांक 18 जनवरी 2015
863/1 उदयदेश में
दिनांक 20 जनवरी 2015
863/2 उदयदेश में
दिनांक 20 जनवरी 2015
उक्त उद्घोषणा में कुल अर्जनीय रकबा पूर्ववत होगा.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग पन्ना, दिनांक 14 मार्च 2016
प्र. क्र. 220 - अ- 82 - वर्ष 2014-15. भूमिअर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 ( 1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय- सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013की धारा 15 (2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि की,
सही संशोधित रकबा पूर्व प्रकाशित रकबा
0.23 है.
0.13है.
0.13 है.
0.23 है.
0.23 है.
0.13 है.
0.13 है.
0.23 है.
0.23 है.
0.13 है.
0.13 है.
0.23 है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, प्रकाश जांगरे , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है , इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- पन्ना
(ख ) तहसील- रैपुरा 1081
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 अप्रैल 2016
भाग 1 ]
(ग) ग्राम-खुसरा , प.ह.नं. 26
(घ ) क्षेत्रफल-2.68 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
भूमि का
प्रकार
कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(3)
(2)
(1)
0.04
निजी भूमि 49
0.05
निजी भूमि 58
0.06
निजी भूमि 59
0.08
निजी भूमि 60
0.01
निजी भूमि 752
0.01
821
निजी भूमि
0.04
निजी भूमि 924
0.01
80
निजी भूमि
0.01
निजी भूमि 97/1
0.04
99
निजी भूमि
0.03
100
निजी भूमि
0.01
निजी भूमि 101/1
0.02
524
निजी भूमि
0.02
564
निजी भूमि
0.01
निजी भूमि 97/2
0.02
101/2
निजी भूमि
0.01
106
निजी भूमि
0.02
निजी भूमि 107
0.03
निजी भूमि 108
0.05
105
निजी भूमि
0.01
निजी भूमि 111
0.04
121
निजी भूमि
0.02
निजी भूमि 150
0.03
निजी भूमि 123
0.02
149
निजी भूमि
0.02
144/1
निजी भूमि
0.01
निजी भूमि 473/2
0.06
निजी भूमि 475/1
0.01
144/2
निजी भूमि 473/1
0.01
निजी भूमि
0.04
475/2
निजी भूमि
0.07
निजी भूमि 145
0.03
148
निजी भूमि
0.01
निजी भूमि 151
0.03
निजी भूमि 936
0.03
निजी भूमि 941
0.01
निजी भूमि 940
0.01
निजी भूमि 978
(3)
(2)
(1)
0.03
निजी भूमि 979
0.03
निजी भूमि 980
0.01
निजी भूमि 156
0.04
739
निजी भूमि
0.03
निजी भूमि 469
0.02
निजी भूमि 738
0.02
निजी भूमि 471
0.01
निजी भूमि 490
0.03
निजी भूमि 529
0.01
निजी भूमि 472/1
0.01
निजी भूमि 472/2
निजी भूमि
0.01
531
0.01
निजी भूमि 532
0.01
522
निजी भूमि
0.01
निजी भूमि 523
0.06
निजी भूमि 751
0.02
निजी भूमि 528
0.01
530
निजी भूमि
0.02
निजी भूमि 565
0.04
617
निजी भूमि
0.05
निजी भूमि 609
005
निजी भूमि 610
0.03
निजी भूमि 616
0.01
निजी भूमि 619/2
0.01
निजी भूमि 620
0.01
निजी भूमि 619/1
0.04
निजी भूमि 680
0.02
निजी भूमि 686
0.02
निजी भूमि 699
0.01
निजी भूमि 702/1
0.01
निजी भूमि 702/2
0.03
निजी भूमि 703
0.08
निजी भूमि 704
0.01
निजी भूमि 705
0.03
934
निजी भूमि
0.03
निजी भूमि 706
0.04
निजी भूमि 709
0.03
निजी भूमि 712
0.02
निजी भूमि 713
0.04
निजी भूमि 737
0.02
निजी भूमि 745
0.03
निजी भूमि 746
0.01
750
निजी भूमि
0.02
निजी भूमि 818
0.03
निजी भूमि 822 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 8 अप्रैल 2016
1082
(3)
(2)
(1)
0.01
निजी भूमि
710
पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा -19 के अंतर्गत , इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजीभूमि /शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु 0.03
निजी भूमि
823
आवश्यकता है:-
0.01
711
निजी भूमि
अनुसूची
0.05
826
निजी भूमि
0.04
912
निजी भूमि
( 1 ) भूमि का वर्णन-
0.05
927
निजी भूमि
(क) जिला- रीवा
0.01
निजी भूमि
928
(ख) तहसील- रायपुर कर्चुलियान
0.03
निजी भूमि
935
(ग ) ग्राम- सुरसा खुर्द 610
0.01
निजी भूमि
913
(घ) क्षेत्रफल -1.642 हेक्टेयर .
0.02
निजी भूमि
922
अर्जित रकबा
खसरा नं.
0.02
923
निजी भूमि
(हे. में) 0.02
निजी भूमि
944
(2)
(1)
0.02
975
निजी भूमि
0.01
निजी भूमि
अ-निजी पट्टे की भूमि 981
0.072
374
0.02
983
निजी भूमि
0.037
373
0.01
50
निजी भूमि
0.069
372
0.05
निजी भूमि
984
0.104
371
0.01
985
निजी भूमि
0.058
403
0.02
निजी भूमि
1011/6
0.001
404
0.07
683
निजी भूमि
0.082
405
684
निजी भूमि
0.047
420
0.03 2.68
कुल रकबा निजी भूमि
0.135
409
0.001
347
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- पटपरा नाला तालाब योजना के अंतर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.
0.002
346
0.049
343
0.118
325
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी , शाहनगर में किया जा सकता है.
0.001
314
0.037
315
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शिव नारायण सिंह चौहान , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
0.183
168
0.012
167
0.002
169
0.076
68
0.003
67
0.019
69
कार्यालय , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
0.016
66
0.002
65
रीवा , दिनांक 18 मार्च 2016
0.059
410
0.084
341
0.079
342
0.086
337
क्र. 897 - प्रका.- भू-अर्जन-2016.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और 1083
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 अप्रैल 2016
भाग 1 ]
(3)
(2)
(1)
0.016
336
0.010
334
0.008
313
0.001
62
0.027
61
0.026
60
0.001
63
0.006
20
0.004
482/20
0.002
480/16
0.038
19
0.003
481/18
0.020
7
1.596
अ-निजी पट्टे की भूमि का योग
ब-म. प्र. शासन की भूमि
0.020
163
0.012
162
0.014
161
0.046
अ-म. प्र. शासन की भूमि का योग
1.642
अब का योग
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-" बहुती नहर के अंतर्गत अमिलकी वितरक के माइनर क्र. 7 " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जासकता है.
क्र. -प्रका.- भू- अर्जन-2016.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा -19 के अंतर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजीभूमि /शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील- रायपुर कर्चुलियान
(ग) ग्राम- कुओं 88
(घ) क्षेत्रफल - 1.205 हेक्टेयर.
अर्जित रकबा
खसरा नं.
(हे. में)
(2)
(1)
अ-निजी पट्टे की भूमि
0.098
169
168/1
0.060
168/2
0.010
192
0.013
193
0.124
164
0.002
195
0.004
196
0.124
162
0.061
150
0.058
138
139/1
139/2
0.076
139/3
140/1
0.005
140/2
0.005
136
68/1
0.022
68/2
67/1
0.013
67/2
66/1
0.104
66/2
51/1
0.131
51/2
45/1
0.024
45/2
14/1
14/2
0.046
14/3
14/4
0.074
16
141/1
0.025
141/2
62/1
0.052
62/2
0.022
65/1
65/2
52/1
0.006
52/2
0.002
148
0.001
142 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 अप्रैल 2016
1084
(2)
(3) (1)
50/1
0.043
50/2
1.205
अ-निजी पट्टे की भूमि का योग
ब-म. प्र. शासन की भूमि
0.000
अ-म. प्र. शासन की भूमि का योग
1.205
अब का योग
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-" बहुती नहर के अंतर्गत अमिलकी वितरक के माइनर क्र. 2 " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जासकता है.
क्र. 901 - प्रका.- भू-अर्जन-2016. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा -19 के अंतर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजीभूमि /शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील- रायपुर कर्चुलियान
(ग) ग्राम- जोगिनहाई 214
(घ ) क्षेत्रफल -6.760 हेक्टेयर.
खसरा नं.
अर्जित रकबा
(हे. में)
(2)
(1)
अ-निजी पट्टे की भूमि
0.038
1170
0.076
1169
0.100
1167
0.038
1171
0.053
1177
0.058
1178
0.062
1179
0.081
1180
0.042
1185
0.084
1182
(2)
(1)
0.048
1183
0.005
1031
0.105
1030
0.001
1027
0.102
1028
0.025
1026
0.074
1168
0.080
1092
0.069
1089
0.045
1088
0.043
1077
0.054
1076
0.061
1074
0.041
1059
0.077
1060
0.041
1062
0.071
1063
0.008
72/1455
0.026
73
0.008
74
0.009
75
0.016
70
0.017
83
0.016
69
0.008
84
0.006
35
36
0.024
0.007
34
0.010
22
0.017
18
0.014
21
20
0.001
0.015
9
0.012
10
0.015
7
0.017
1210
0.012
1029
0.008
1211
0.036
1209
0.014
1212
0.020
1345
0.009
1206
0.006
1362
0.006
1361
0.125
680 1085
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 अप्रैल 2016
भाग 1 ]
(2) (1)
0.176 679
0.125 680
0.176 679
0.022 678
0.098 676
0.647 405
0.024 402
0.234 400
0.007 399
0.131 397
0.201 389
0.097 390
0.006 387
0.073 161
0.136 160
0.207 710
0.118 711
0.054 712
0.106 714
0.006 728
0.304 727
0.009 726
0.142 722
0.121 724
0.011 723
0.001 382
0.132 186
0.007 189
0.207 190
0.069 192
0.103 196
0.022 197
0.129 198
0.055 199
0.076 124
0.094 124/1448
0.003 132
0.042 132/1450
0.022 120
0.014 121
0.012 108
0.013 111
0.006 110
0.018 109
0.009 1346
(2)
(1)
0.011
1360
0.030
1349
0.010
1350
0.026
1389
0.002
1336
0.006
1337
0.014
1332
0.008
1214
0.006
1217
0.053
428
0.001
376
0.140
381
0.001
379
0.148
378
0.006
375
0.001
369
0.080
368
0.068
367
0.001
1213
0.002
1215
0.022
1331
0.001
401
0.001
1061
0.001
1058
6.659
अ-निजी पट्टे की भूमि का योग
ब-म. प्र. शासन की भूमि
0.037
575
0.014
403
0.001
404
0.023
719
0.013
191
0.011
122
0.002
681
0.101
ब-म. प्र. शासन की भूमि का योग
6.760
अब का योग
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-" बहुती नहर के अंतर्गत अमिलकी वितरक के माइनर क्र. 8 " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जासकता है.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 8 अप्रैल 2016
1086
पत्र क्र. 903 - प्रका. - भू-अर्जन- 2016.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत , इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजीभूमि /शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील-गुढ़
(ग) ग्राम- नर्रहा 310
(घ) क्षेत्रफल -0.852 हेक्टेयर.
अर्जित रकबा खसरा नं .
(हे. में)
(2)
(1)
अ-निजी पट्टे की भूमि
0.033
438
0.006
436
0.019
437
0.061
431
0.044
428
0.044
424
0.032
423/1
423/2
0.183
419/1
419/2
0.130
199
0.002
86
0.095
147
0.011
425
0.027
422
0.042
421
0.014
144
0.001
143
0.022
145
148/1
0.032 148/2
148/3
0.013 420
0.032 131
(2)
(1)
0.005
132
0.001
133
0.001
134
0.002
67
0.852
अ-निजी पट्टे की भूमि का योग ..
ब-म. प्र. शासन की भूमि
अ-म. प्र. शासन की भूमि का योग 0.000
0.852
अ ब का योग
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है.-" बहुती नहर के अंतर्गत अमिलकी वितरक के माइनर क्र . 1 " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जासकता है.
पत्र क्र. 905 - प्रका.- भू-अर्जन-2016. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजीभूमि /शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- रीवा
(ख) तहसील- रायपुर- कर्चुलियान
(ग ) ग्राम- झांझर 215
(घ) क्षेत्रफल -0.752 हेक्टेयर.
अर्जित रकबा खसरा नं.
(हे. में)
(2)
(1)
अ-निजी पट्टे की भूमि
72/1
0.009
72/2
0.089
70
0.004
74
0.006
63
0.305
64
0.048
62
0.002
66 1087
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 8 अप्रैल 2016
भाग 1 ]
(2)
(1)
(2)
(1)
0.050
217
0.003
65
0.060
219
0.065
61
0.007
220
0.119
60
0.020
226
0.102
59
0.048
227
0.752
अ-निजी पट्टे की भूमि का योग .
0.078
225
0.097 ब-म. प्र. शासन की भूमि
29
0.000
0.014
274
ब-म. प्र. शासन की भूमि का योग .
0.752
अ ब का योग
0.001
230
0.641
अ-निजी पट्टे की भूमि का योग ..
ब-म. प्र. शासन की भूमि
ब-म. प्र. शासन की भूमि का योग 0.000 0.641 (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है.-" बहुती नहर के अंतर्गत अमिलकी वितरक के माइनर क्र. 3 एवं 4 " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु.
अ ब का योग
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है.-" बहुती नहर के अंतर्गत अमिलकी वितरक के माइनर क्र . 10 " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जासकता है.
पत्र क्र. 907- प्रका. - भू-अर्जन-2016. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत , इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
पत्र क्र. 909 - प्रका. - भू-अर्जन-2016. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत , इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि /शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
(क) जिला-रीवा
अनुसूची
(ख) तहसील- रायपुर कर्चुलियान
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(ग) ग्राम- वुड़वा 442
(क) जिला- रीवा
(घ) क्षेत्रफल -0.641 हेक्टेयर.
(ख ) तहसील- रायपुर कर्चुलियान
अर्जित रकबा
खसरा नं.
(ग ) ग्राम- पड़रिया 360
(हे. में)
(घ) क्षेत्रफल -0.732 हेक्टेयर.
(2)
(1)
अर्जित रकबा
खसरा नं.
(हे. में) अ-निजी पट्टे की भूमि
(2)
(1)
0.013
275
0.092
212
अ-निजी पट्टे की भूमि 0.063
209
0.154
39
0.065
208
0.007
38
0.032
206
0.093
37
0.001
218 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 अप्रैल 2016
1088
(2) (1)
0.006 34
0.014 36
0.007 35/253
0.024 57
0.089 58
0.015 59
0.109 35
0.010 60
0.002 62
0.005 63
0.011 65
0.007 66
0.004 69
0.005 70
0.003 71
0.004 72
0.005 73
0.020 74
0.002 112
0.007 111
0.007 109
0.021 107
0.007 207
0.002 106
0.015 209
0.002 104
0.001 210
0.012 213
0.001 212
0.014 224
0.002 225
0.003 223
0.005 222
0.001 221
0.016 220
0.001 237
0.008 239
0.721 अ-निजी पट्टे की भूमि का योग ..
ब-म. प्र. शासन की भूमि
0.001 61
0.010 219
ब- म. प्र . शासन की भूमि का योग 0.011
अब का योग 0.732 (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है. -" बहुती नहर के अंतर्गत अमिलकी वितरक के माइनर क्र. 4 " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्ति केअर्जन हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू- अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जासकता है.
पत्र क्र. 911 - प्रका. - भू-अर्जन-2016.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि /शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील- मनगवां
(ग) ग्राम- कठेरी 42
(घ) क्षेत्रफल -2.373 हेक्टेयर .
अर्जित रकबा खसरा नं.
(हे. में)
(2)
(1)
अ-निजी पट्टे की भूमि
0.093
1335
0.001
1370
0.001
1373
0.029
1385
0.002
1384
0.006
1334
0.241
1333
0.010
1332
0.103
1331
0.057
1328
0.072
1324
0.076
1325
0.010
1307
0.053
1310
0.050
1309
0.071 1308
0.018 1313 1089
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 अप्रैल 2016
भाग 1 ]
(2)
(1)
अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत , इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि /शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु 0.090
1288
आवश्यकता है:-
0.083
1289
अनुसूची
0.003
1290
0.083
1284
(1 ) भूमि का वर्णन-
0.001
714
(क) जिला- रीवा
0.120
716
(ख) तहसील- मनगवां
0.007
670
(ग ) ग्राम- महुली 496
0.242
720
(घ) क्षेत्रफल -0.407 हेक्टेयर .
0.013
721
अर्जित रकबा ( हे. में) 0.081
खसरा नं.
568
(2) 0.074
(1)
1336
0.028
1368
अ-निजी पट्टे की भूमि 0.127
1369
0.223 0.056
260
1090
0.055 0.045
254
1089
0.005 0.007
253
1091
0.032 0.080
246
1088
0.004 0.083
245
1082
0.001 0.034
242
1339
0.026 0.007
233
1285
0.018 0.060
226
569
0.002 2.217
225
अ-निजी पट्टे की भूमि का योग .
0.023
224
ब-म. प्र. शासन की भूमि
0.001
223
0.001 0.082
221
1092
0.016 0.003
234
1085
0.407 0.007
1083
अ-निजी पट्टे की भूमि का योग .
0.064
1084
ब-म. प्र. शासन की भूमि अब का योग 2.373 ब- म. प्र . शासन की भूमि का योग 0.156
ब-म. प्र. शासन की भूमि का योग 0.000 अब का योग . 0.407 (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है.-" बहुती नहर के अंतर्गत अमिलकी वितरक के माइनर क्र. 4 " में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु.
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है.-" बहुती नहर के अंतर्गत अमिलकी वितरक के माइनर क्र. 4 " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू- अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जासकता है.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जासकता है.
पत्र क्र. 915 - प्रका. - भू-अर्जन-2016 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन पत्र क्र. 913 - प्रका. - भू-अर्जन-2016. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 8 अप्रैल 2016
1090
और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
पत्र क्र. 917- प्रका. - भू-अर्जन-2016. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1.) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि /शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
(ख ) तहसील- रायपुर कुर्चलियान
अनुसूची
(ग) ग्राम- मिसिरा 528
(1 ) भूमि का वर्णन-
( घ) क्षेत्रफल -0.568 हेक्टेयर.
(क) जिला- रीवा
अर्जित रकबा (हे. में )
खसरा नं.
(ख) तहसील- रायपुर कुर्चलियान
(2)
(1)
(ग ) ग्राम-कुइया कला 90
अ-निजी पट्टे की भूमि
(घ) क्षेत्रफल -1.681 हेक्टेयर.
0.087
8
0.021
7
अर्जित रकबा
खसरा नं.
0.009
6
0.091
5
(हे . में) (2)
(1)
0.231
21
0.016
31
अ-निजी पट्टे की भूमि 0.080
30
0.121
1746
0.005
29
0.048 0.003
1808
66
0.027
0.095 71
1795
0.005
73
0.024
1797
0.043
74
0.059
1796
0.004
75
0.001
1791
0.023
76
0.030
1789
0.011
50
0.062
1391
0.043
65
0.003 0.002
1388
64
0.030
0.041 69
1389
0.004
70
0.027
1390
0.001
72
0.024
1395
0.036
52
0.008
1396
0.002
53
0.053
1383
0.025
51
0.003
1384
0.568
अ-निजी पट्टे की भूमि का योग ..
0.033
1398
ब-म. प्र. शासन की भूमि
0.070
1399
0.054
1400
ब-म. प्र. शासन की भूमि का योग 0.000
0.054 0.568
1402
अब का योग .
0.023
1403
0.006
1404
0.104
1411
0.006
1412
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है.-" बहुती नहर के अंतर्गत अमिलकी वितरक के माइनर क्र. 4 " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु.
0.057
1414
0.003
1415
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जासकता है.
1091
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 अप्रैल 2016
भाग 1 ]
(2) (1)
0.001 1417
0.037 1420
0.045 1419
0.030 1418
0.022 1473
0.018 1474
0.032 1475
0.028 1472
0.020 1471
0.011 1477
0.036 1478
0.009 1470
0.005 1469
0.005 1468
0.041 1467
0.035 1460
0.004 1459
0.007 943
0.009 944
0.013 904
0.006 955
0.004 903
0.024 1439
0.009 1455
0.003 1456
0.003 1454
0.005 1509
0.006 1524
0.011 1450
0.004 1525
0.002 1531
0.024 1532
0.020 1533
0.003 1547
0.005 1544
0.006 1542
0.006 1543
0.002 1541
0.007 1047
0.002 1046
0.005 985
0.003 984
0.007 983
0.011 935
0.003 931
(2)
(1)
0.004
933
0.004
934
0.001
936
0.004
937
0.009
912
0.009
939
0.002
1381
0.052
1382
0.018
1367
0.018
1364
0.088
1360
0.034
1422
0.038
1421
0.006
1711
0.003
1673
0.032
1671
0.022
1670
0.026
1669
0.016
1668
0.002
1476
0.001
1457
0.003
1453
0.004
1451
0.001
1067
0.019
1049
0.002
986
0.002
940
0.001
987
0.025
1048
2.044
अ-निजी पट्टे की भूमि का योग ..
ब-म. प्र. शासन की भूमि
0.015
1672
0.015
ब-म. प्र. शासन की भूमि का योग .
2.059
अब का योग .
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-" बहुती नहर के अंतर्गत अमिलकी वितरक के माइनर क्र. 2 एवं 3 " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जासकता है.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 अप्रैल 2016
1092
पत्र क्र. 919 - प्रका. - भू-अर्जन-2016. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत , इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील- रायपुर कुर्चलियान
(ग) ग्राम- बरेही 400
(घ) क्षेत्रफल -7.748 हेक्टेयर.
अर्जित रकबा
खसरा नं.
(हे. में)
(2)
(1)
अ-निजी पट्टे की भूमि
0.059
986
0.016
1061
0.118
1052
0.010
1051
0.090
1053
0.102
1049
0.077
1045
0.077
1044
0.001
994
0.254
995
0.010
996
0.022
1030
0.001
998
0.011
1029
0.113
999
0.013
1000
0.136
1001
0.002
1002
0.012
815
0.018
816
0.130
783
0.082
786
0.026
787
0.003
791
0.107
789
(2)
(1)
0.001
790
0.019
775
0.029
777
0.139
776
0.007
768
0.173
767
0.093
751
0.004
752
0.171
753
0.022
746
0.021
745
0.002
1097
0.060
1106
0.083
636
0.069
637
0.187
646
0.205
307
0.263
268
0.003
264
0.212
263
0.004
140
0.081
141
0.127
142
0.094
143
0.071
150
0.030
151
0.039
152
0.224
154
0.149
157
0.167
170
0.056
228
0.035
214
0.060
227
0.002
218
0.058
217
0.060
216
0.184
204
0.171
312
0.102
316
0.022
321
0.022
322
0.036
323
0.130
335
0.010
333 भाग 1 ]
(2) (1)
0.068 332
0.009 330
0.009 329
0.040 328
0.003
1093
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 अप्रैल 2016
(2)
(1)
0.008
310
0.070
311
0.006
749
0.002
462
7.589
अ- निजी पट्टे की भूमि का योग
347
0.059 358
0.093 359
0.227 360
0.020 362
0.035 361
0.093 364
0.012 363
0.002 365
0.144 368
0.005 367
0.155 366
0.184 382
0.139 392
0.006 391
0.089 390
0.072 389
0.021 396
0.023 449
0.007 450
0.013 451
0.023 452
0.063 453
0.077 436
0.004 457
0.047 456
0.013 460
0.055 461
0.010 463
0.153 645
0.010 305
0.016 306
0.059 302
0.001 303
0.003 301
0.176 298
0.001 293
0.072 295
0.001 294
0.004 269
ब-म. प्र. शासन की भूमि
0.010
788
0.079
261
0.028
184
0.013
9
0.029
422
0.159
ब-म. प्र. शासन की भूमि का योग
7.748
अब का योग .
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है.-" बहुती नहर के अंतर्गत अमिलकी वितरक के माइनर क्र. 8 एवं 9 " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 921 - प्रका.- भू-अर्जन-2016 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि /शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- रीवा
(ख) तहसील- रायपुर कर्चुलियान
(ग ) ग्राम- गोरगॉव 164
(घ) क्षेत्रफल -0.261 हेक्टेयर .
अर्जित रकबा खसरा नं.
(हे. में)
(2)
(1)
अ-निजी पट्टे की भूमि
1528/1
0.002
1528/2 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 अप्रैल 2016
1094
(2)
(1)
0.021
1545
0.027
1527
1556/1
0.052
1556/2
0.040
1555
0.045
1554
0.074
1553
0.261
अ- निजी पट्टे की भूमि का योग ..
ब-म. प्र. शासन की भूमि
ब-म. प्र . शासन की भूमि का योग . 0.000
0.261
अब का योग .
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है.-" बहुती नहर के अंतर्गत अमिलकी वितरक के माइनर क्र. 5 " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जासकता है.
पत्र क्र. 923 - प्रका. - भू-अर्जन-2016.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत , इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि /शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख ) तहसील- रायपुर कर्चुलियान
(ग ) ग्राम- सुरसा कला 609
(घ) क्षेत्रफल -4.088 हेक्टेयर.
अर्जित रकबा ( हे . में ) खसरा नं.
(2)
(1)
अ-निजी पट्टे की भूमि
0.015
951
0.031
947
0.079
946
(2)
(1)
0.072
945
0.262
932
0.103
938
0.160
937
0.060
936
0.046
869
0.055
870
0.020
876
0.034
873
0.205
872
0.084
826
0.097
825
0.026
727
0.083
728
0.002
726
0.102
729
0.012
723
0.039
705
0.152
704
0.013
703
0.068
694
0.039
693
0.014
635
0.077
633
0.001
582
0.105
584
0.029
587
0.019
588
0.067
589
0.058
590
0.051
539
0.062
538
0.041
536
0.027
524
0.058
525
0.086
526
0.036
492
0.087
501
0.041
500
0.090
493
0.008
494
0.106
216
0.009
215
0.031
214 1095
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 8 अप्रैल 2016
भाग 1 ]
(2) (1)
0.025 213
0.064 210
0.109 193
0.012 194
0.094 197
0.002 198
0.008 196
0.095 199
0.018 200
0.031 133
0.077 132
0.001 131
0.007 130
0.092 129
0.007 128
0.066 127/980
0.004 502
0.037 498
0.014 505
0.010 504
0.022 506
0.101 497
0.002 186
0.033 125
0.011 127
0.001 126
0.004 72
0.001 73
0.018 76
0.009 124
0.018 78
0.015 116
0.021 90
0.002 115
0.013 91
0.004 89
0.001 86
0.005 92
0.016 94
0.020 93
0.005 97
0.001 114
0.001 96
0.011 155
4.070 अ-निजी पट्टे की भूमि का योग
ब-म. प्र. शासन की भूमि
0.018
578
ब- म. प्र. शासन की भूमि का योग 0.018 अब का योग . 4.088
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है.-" बहुती नहर के अंतर्गत , अमिलकी वितरक के माइनर क्र. 7 " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जासकता है .
पत्र क्र. 925- प्रका. - भू-अर्जन-2016. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि /शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील-रायपुर कर्चुलियान
(ग) ग्राम- लेडुआ 573
(घ) क्षेत्रफल -0.060 हेक्टेयर.
अर्जित रकबा खसरा नं.
(हे. में)
(2)
(1)
अ-निजी पट्टे की भूमि
21/1/क
0.060
21/1 /ख
21/2
21/3
21/4
अ-निजी पट्टे की भूमि का योग .. 0.060
ब-म. प्र. शासन की भूमि
0.000
ब-म. प्र. शासन की भूमि का योग .
0.060
अब का योग [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 अप्रैल 2016
1096
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है.-" बहुती नहर के अंतर्गत, अमिलकी वितरक के माइनर क्र. 6 " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जासकता है.
पत्र क्र. 927- प्रका. - भू-अर्जन-2016. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि /शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- रीवा
(ख) तहसील- रायपुर कर्चुलियान
(ग ) ग्राम- बुढ़िया 441
(घ) क्षेत्रफल -0.925 हेक्टेयर.
अर्जित रकबा ( हे . में ) (2)
खसरा नं . (1)
अ-निजी पट्टे की भूमि
0.291
1376
0.044
1375
0.305
1374
0.012
1369
0.030
1366
0.001
1364
0.006
1363
0.010
1367
0.022
1362
0.007
1368
0.013
1361
0.019
642
0.024
641
0.025
640
0.015
632
0.008
630
0.007
628
0.007
615
(2)
(1)
0.003
611
0.019
610
0.002
606
0.005
605
0.014
616
0.889
अ- निजी पट्टे की भूमि का योग ..
ब-म. प्र. शासन की भूमि
0.034
631
0.002
643
0.036
0.925
ब-म. प्र. शासन की भूमि का योग अब का योग .
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है.-" बहुती नहर के अंतर्गत, अमिलकी वितरक के माइनर क्र . 8 " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जासकता है.
रीवा , दिनांक 21 मार्च 2016
पत्र क्र. 933 - प्रशा .- भू-अर्जन 2015-16. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-सतना
(ख) तहसील- रघुराजनगर
(ग ) ग्राम- अतरहरा
(घ ) लगभग क्षेत्रफल -0.469 हेक्टेयर .
खसरा नं.
अर्जित रकबा ( हे. में ) (2)
(1)
अ-निजी पट्टे की भूमि
0.235
6
0.192
8 1097
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 अप्रैल 2016
भाग 1 ]
(3)
(2)
(1)
(2)
(1)
0.072
362
0.018
9
0.146
375
0.445
0.032
अ-निजी पट्टे की भूमि का योग ..
364
0.039
373
ब-शासकीय भूमि
0.065
366
0.024
7
0.034
367
0.024
0.040
योग .
368
0.024
0.469
369
महायोग (अब )
1.038
योग
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है.- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत पुरवा मुख्य नहर के अबेर माइनर नहर के निर्माण में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु.
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है.- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत, पुरवा मुख्य नहर के अबेर माइनर नहर के निर्माण में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु .
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 935- प्रशा. - भू-अर्जन-25- प्रशा.-भू-अर्जन 2015-16.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
पत्र क्र. 937- प्रशा .- भू-अर्जन 2015-16. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-सतना
(क) जिला- सतना
(ख) तहसील- कोटर
(ख) तहसील- कोटर
(ग) ग्राम- अबेर कोठार
(ग) ग्राम- इटौर कोठार
(घ) लगभग क्षेत्रफल - 1.038 हेक्टेयर.
(घ) लगभग क्षेत्रफल - 0.822 हेक्टेयर.
रिमार्क
रिमार्क
अर्जित रकबा
खसरा नं.
अर्जित रकबा
खसरा नं.
(हे. में)
(हे. में)
(3)
(2)
(1)
(3)
(2)
(1)
अ-निजी पट्टे की भूमि अ-निजी पट्टे की भूमि
0.216
39
334
0.048
0.015
अबेर माइनर नहर निर्माण कार्य हेतु भूमि अर्जन.
38
0.077
रजरवार सबमाइनर नहर निर्माण कार्य हेतु भूमि अर्जन.
329
0.014
50
0.072
328
0.014
49/2
0.120
327
0.022
51
0.036
325
0.022
52
0.125
324
0.036
54
0.096
357
0.036
55
0.012
361 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 अप्रैल 2016
1098
(3)
(2)
(1)
0.022
56
0.022
57
0.048
60
0.038
61
0.058
63
0.038
65
0.079
67
0.012
73/1/1
0.012
73/1/2
0.036
68
0.024
72
0.024
69
0.022
17/1
0.012
16
0.822
योग ..
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत पुरवा मुख्य नहर के अबेर माइनर नहर के निर्माण में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 939- प्रशा.- भू-अर्जन- 2015-16. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा-19 के अंतर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-सतना
(ख ) तहसील- कोटर
(ग ) ग्राम- अबेर कोठार
(घ ) क्षेत्रफल लगभग - 4.110 हेक्टेयर .
रिमार्क
अर्जित रकबा
खसरा नं.
(हे. में)
(3)
(2)
(1)
अ-निजी पट्टे की भूमि
(3)
(2)
(1)
0.129
1478
0.076
1479
0.010
1475
0.043
1448
0.038
1447
0.024
1446
0.024
1445
0.024
1444
0.024
1443
0.043
1412
0.005
1411
0.007
1352
0.007
1353
0.006
1354
0.014
1355
0.038
1356
0.012
1350
0.010
1349
0.014
1357
0.014
1358
0.017
1360
0.041
1361
0.005
1328
0.072
1327
0.055
1050
0.042
1052
0.125
1051
0.082
1049
0.027
1029
0.043
1030
0.010
1032
0.026
1033
0.054
1034
0.029
1036
0.082
1037
0.084
996
0.026
995
0.017
994
0.010
998
0.010
993
0.036
776
0.048
777
0.048
778
0.048
783
अबेर माइनर नहर निर्माण
0.115
1691
0.010 कार्य हेतु भूमि अर्जन.
99 भाग 1 ]
(3)
(2)
(1)
0.038
784
0.024
786
0.055
731
0.027
737
0.008
732
0.046
735
0.050
733
0.086
734
0.195
693
0.020
692
0.106
673
0.012
672
0.137
671
0.017
670
0.101
651
0.019
654
0.043
666
0.020
665
0.077
664
0.245
3477
0.012
3478
0.108
3479
0.077
3484
0.015
3486
0.036
3487
0.024
3488
0.015
3489
0.048
3490
0.007
3497
0.067
3498
0.015
3500
0.136
3559
0.048
3560
0.007
3561
0.043
3558
1099
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 अप्रैल 2016
(3)
(2)
(1)
0.029
3562
0.017
3564
0.026
3565
0.186
3567
0.010
3566
0.058
3553
0.006
3552
4.040
अ-निजी पट्टे की
भूमि का योग
ब-शासकीय भूमि
0.030
1378/1473
0.016
1048
0.024
694
0.070
4.110
ब-म. प्र. शासन की भूमि का योग महायोग ( अ ब )
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत पुरवा मुख्य नहर के अबेर माइनर नहर के निर्माण में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक भू-अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 941- प्रशा.- भू-अर्जन-2015-16. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा -19 के अंतर्गत , इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सतना
(ख) तहसील-कोटर
(ग ) ग्राम- रजरवार पैपखार [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 8 अप्रैल 2016
1100
(घ) क्षेत्रफल लगभग - 1.414 हेक्टेयर .
रिमार्क
खसरा नं . अर्जित रकबा (हे. में)
(3)
(2)
(1)
अ-निजी पट्टे की भूमि
0.091
107
0.322
108
रजरवार सबमाइनर नहर निर्माण कार्य हेतु भूमि अर्जन.
0.139
129
0.168
128
0.398
134
0.019
168
0.113
169
0.029
641
0.106
638
0.029
637
1.414
योग
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत पुरवा मुख्य नहर के अबेर माइनर नहर के निर्माण में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 947- प्रशा. - भू-अर्जन-2016. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि के, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमियों का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा -19 के अंतर्गत , इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क ) जिला- उमरिया
(ख) तहसील-मानपुर
(ग) ग्राम- भोलगढ़
(घ) क्षेत्रफल लगभग - 5.089 हेक्टेयर.
खसरा नं.
प्रभावित रकबा (हेक्टेयर में )
(2)
(1)
0.227
2/1
0.227
2/2
0.126
2/3/क
0.230
2/4
0.020
154/1 /क
0.405
233/866/1
0.138
304
0.028
312
0.125
318
0.089
323/1
0.741
344/2/क
0.070
366/1/क
0.022
444/1/क/1
0.022
444/1/ख/1
0.023
444/2/क
0.023
444/3/क
0.022
0.004
567/1
0.004
567/2
0.008
573/3/क
0.008
573/3/ख
0.008
573/3 /ग
0.008
573/3 /घ
0.023
596
1.181
685/1
1.182
685/2
0.040
770/1
0.085
738/1
5.089
योग ..
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. एल. साकेत, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.