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मध्यप्रदेश शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 16
भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 15 अप्रैल 2016- चैत्र 26 , शक 1938
विषय-सूची
भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश, ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.
भाग 2.-स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.
भाग 3.-( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं.
भाग 4.-(क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद्में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) ( 1 ) अध्यादेश, ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद्के अधिनियम,
(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.
भाग १
राज्य शासन के आदेश
सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 24 मार्च 2016
क्र. ई. -5-454- आयएएस- लीव- 5- एक. ( 1 ) श्री बी. पी. सिंह , आयएएस . , अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन , गृह विभाग को दिनांक 31 मार्च 2016 से 4 अप्रैल 2016 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
(2) अवकाश से लौटने पर श्री बी. पी. सिंह को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3 ) अवकाशकाल में श्री बी. पी. सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री बी. पी . सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
क्र. ई. - 5-570- आयएएस लीव- 5-एक.-( 1 ) श्री अजीत केसरी, भाप्रसे, प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग को दिनांक 30 मार्च 2016 से 2 अप्रैल 2016 तक चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 3 अप्रैल 2016 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की भी अनुमति प्रदान की जाती है.
(2) अवकाश से लौटने पर श्री अजीत केसरी को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3) अवकाशकाल में श्री अजीत केसरी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
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नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2016.
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 अप्रैल 2016
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(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अजीत केसरी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
क्र. ई. - 5-731- आयएएस- लीव-5- एक. ( 1 ) श्री शिवशेखर शुक्ला, आयएएस . , सचिव , मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश खनिज विकास निगम को दिनांक 7 दिसम्बर 2015 से 11 मार्च 2016 तक छियान्वे दिन का लघुकृत अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 12, 13 मार्च 2016 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है.
(2) अवकाश से लौटने पर श्री शिवशेखर शुक्ला, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सचिव, मध्यप्रदेश शासन , खनिज साधन विभाग तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश खनिज विकास निगम के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3 ) अवकाशकाल में श्री शिवशेखर शुक्ला को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री शिवशेखर शुक्ला अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
क्र. ई. - 5-811 - आयएएस- लीव-5- एक. ( 1 ) श्री एस. एस. बंसल, आयएएस. , विकअ-सह- संयुक्त निर्वाचन पदाधिकारी मध्यप्रदेश एवं पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन , विधि ( निर्वाचन ) विभाग को दिनांक को दिनांक 11 से 13 अप्रैल 2016 तक तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 09 , 10 एवं 14, 15, 16, 17 अप्रैल 2016 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
(2) अवकाश से लौटने पर श्री एस. एस . बंसल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न विकअ-सह-संयुक्त निर्वाचन पदाधिकारी मध्यप्रदेश एवं पदेन सचिव , मध्यप्रदेश शासन, विधि (निर्वाचन) विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3 ) अवकाशकाल में श्री एस . एस. बंसल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एस. एस. बंसल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
क्र. ई. - 5-816- आयएएस लीव-5- एक. ( 1 ) श्री संजीव सिंह , आयएएस. , नियंत्रक, शासकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री तथा संचालक, आपदा प्रबंध संस्थान तथा अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी , मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण तथा पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग को दिनांक 8 से 10 फरवरी 2016 तक तीन दिन का लघुकृत अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.
[भाग 1 (2) अवकाशकाल में श्री संजीव सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(3 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री संजीव सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
भोपाल, दिनांक 26 मार्च 2016
क्र. ई . - 5-410- आयएएस लीव-5- एक.- ( 1 ) श्री राकेश अग्रवाल , आयएएस. , अपर मुख्य सचिव, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग तथा बिमुक्त घुमक्कड़ तथा अर्द्धघुमक्कड़ विभाग तथा विकअ- सह- संचालक, बिमुक्त घुमक्कड़ तथा अर्द्धघुमक्कड़ जाति कल्याण विभाग को दिनांक 21 से 26 मार्च 2016 तक छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 27 मार्च 2016 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
(2) अवकाश से लौटने पर श्री राकेश अग्रवाल को अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर मुख्य सचिव, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग तथा विमुक्त घुमक्कड़ तथा अर्द्धघुमक्कड़ विभाग तथा विकअ- सह - संचालक, बिमुक्त घुमक्कड़ तथा अर्द्धघुमक्कड़ जाति कल्याण विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3 ) अवकाशकाल में श्री राकेश अग्रवाल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राकेश अग्रवाल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
क्र. ई. - 5-794- आयएएस-लीव -5 - एक. ( 1 ) श्री रघुराज एम. आर. , मुख्य कार्यपालन अधिकारी , राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को दिनांक 25 अप्रैल से 13 मई 2016 तक उन्नीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
(2) अवकाश से लौटने पर श्री रघुराज एम. आर . को अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न मुख्य कार्यपालन अधिकारी, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3 ) अवकाशकाल में श्री रघुराज एम. आर. को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री रघुराज एम. आर. अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 अप्रैल 2016
भाग 1 ]
क्र. ई. - 5-867- आयएएस - लीव- 5- एक. ( 1 ) श्री तरूण पिथौड़े, भाप्रसे , कलेक्टर, जिला राजगढ़ को दिनांक 2 से 7 मई 2016 तक छः दिन का अर्जिति अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 1 एवं 8 , 9 मई 2016 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
( 2 ) श्री तरूण कुमार पिथौड़े, भाप्रसे की अवकाश अवधि में श्री बी. एस. कुलेश, अपर कलेक्टर, जिला राजगढ़ को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ आगामी आदेश तक कलेक्टर, जिला राजगढ़ का प्रभार सौंपा जाता है.
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री तरूण कुमार पिथौड़े को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला राजगढ़ के पद पर पुनः पदस्थकिया जाता है.
(4) श्री तरूण कुमार पिथौड़े द्वारा कलेक्टर , जिला राजगढ़ का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री बी. एस. कुलेश, कलेक्टर, जिला राजगढ़ के प्रभार से मुक्त होंगे .
(5) अवकाशकाल में श्री तरूण कुमार पिथौड़े को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री तरूण कुमार पिथौड़े अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
क्र. ई. - 5-980- आयएएस- लीव- 5-एक. ( 1 ) श्रीमती नेहा मीना, आयएएस . , सहायक कलेक्टर, जिला- धार को दिनांक 7 सितम्बर 2015 से 7 मार्च 2016 तक एक सौ अस्सी दिन का स्वीकृत प्रसूति अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 8 मार्च 2016 से 8 सितम्बर 2016 तक एक सौ पच्चयासी दिन का चाइल्ड केयर अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
(2 ) अवकाश से लौटने पर श्रीमती नेहा मीना को अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सहायक कलेक्टर, जिला- धार के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3) अवकाशकाल में श्रीमती नेहा मीना को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती नेहा मीना अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.
भोपाल , दिनांक 29 मार्च 2016
क्र. ई- 1-50-2014-5- एक. श्री राजेश प्रसाद मिश्रा, भा.प्र.से. (1998 ) तत्कालीन राज्य शिष्टाचार अधिकारी के विरुद्ध दिनांक 16 मार्च 2011 को आरोपपत्रादि जारी किये गये थे . राज्य शासन द्वारा
1103 विचारोपरांत उनके विरुद्ध संस्थित उक्त विभागीय जांच प्रकरण आदेश क्रमांक-जी-2-72-2009-6- एक, दिनांक 30 दिसम्बर 2015 से बिना किसी दण्ड के समाप्त किया गया है .
(2) श्री राजेश प्रसाद मिश्रा के विरुद्ध दिनांक 16 मार्च 2011 को आरोपपत्रादि जारी होने से आवंटन वर्ष 1998 के भा.प्र.से. अधिकारियों को प्रवर श्रेणी वेतनमान दिये जाने के संबंध में दिनांक 29 मार्च 2011 को सम्पन्न छानबीन समिति की बैठक के समय लंबित होने से समिति द्वारा श्री राजेश प्रसाद मिश्रा, भा.प्र.से. ( 1998 ) की प्रवर श्रेणी वेतनमान में पदोन्नति के संबंध में की गई अनुशंसा सीलबंद लिफाफा में रखे जाने का निर्णय लिया गया. इस प्रकार आवंटन वर्ष 1998 के भा.प्र.से. अधिकारियों को अधिसमय वेतनमान में पदोन्नति हेतु उपयुक्तता निर्धारण के लिए दिनांक 24 मार्च, 2014 को सम्पन्न छानबीन समिति की बैठक के समय श्री मिश्रा कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड में कार्यरत थे और अधिसमय वेतनमान में पदोन्नति के लिए अर्ह नहीं थे, अतः इस समिति द्वारा श्री मिश्रा के नाम पर विचारण नहीं किया गया.
(3 ) श्री राजेश प्रसाद मिश्रा, भा.प्र.से. ( 1998 ) के विरुद्ध संस्थित विभागीय जांच का प्रकरण उपरोक्तानुसार बिना किसी दण्ड के समाप्त किया जाने के क्रम में श्री मिश्रा को आवंटन वर्ष 1998 के भा.प्र.से. अधिकारियों में उनसे तत्काल कनिष्ठ अधिकारी श्रीमती उर्मिल मिश्रा को प्रवर श्रेणी वेतनमान प्रदान किए जाने की तिथि अर्थात् दिनांक 1 जनवरी 2011 से प्रवर श्रेणी वेतनमान (रुपये 37400-67000+ग्रेड पे 8700 ) में काल्पनिक पदोन्नति (Notional Promotion) आदेश क्रमांक ई- 1-86-2011-5-एक, दिनांक 11 फरवरी 2016 द्वारा प्रदान कर दी गई है और वे अधिसमय वेतनमान में पदोन्नति के लिए अर्ह हो गए हैं.
(4) अतः श्री मिश्रा को अधिसमय वेतनमान में पदोन्नति के लिए उपयुक्तता निर्धारण हेतु दिनांक 23 फरवरी 2016 को दिनांक 24 मार्च 2014 को सम्पन्न छानबीन समिति की बैठक की रिव्यू बैठक आयोजित की गई . समिति ने श्री मिश्रा के रिकार्ड के समग्र मूल्यांकन के आधार पर उन्हें अधिसमय वेतनमान में पदोन्नति के लिए उपयुक्त पाया.
(5 ) आवंटन वर्ष 1998 के भा.प्र.से. अधिकारियों में श्री राजेश प्रसाद मिश्रा, भा.प्र.से. ( 1998 ) से तत्काल कनिष्ठ श्रीमती उर्मिल मिश्रा, भा.प्र.से. ( 1998 ) को आदेश क्रमांक ई - 1-50-2014-5- एक, दिनांक 27 मार्च 2014 से अधिसमय वेतनमान में पदोन्नति प्रदान की गई है.
(6 ) अतः राज्य शासन एतद्वारा , श्री राजेश प्रसाद मिश्रा, भा.प्र.से. ( 1998 ) संचालक, मध्यप्रदेश जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान (वाल्मी) तथा पदेन अपर सचिव, संस्कृति विभाग तथा संचालक, मुख्यमंत्री 1104
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 अप्रैल 2016
तीर्थ दर्शन योजना तथा संचालक, संस्कृति एवं स्वराज संस्थान (अतिरिक्त प्रभार) को उनसे तत्काल कनिष्ठ अधिकारी , श्रीमती उर्मिल मिश्रा, भा.प्र.से. ( 1998 ) द्वारा अधिसमय वेतनमान में कार्यभार ग्रहण तिथि अर्थात दिनांक 27 मार्च 2014 से अधिसमय वेतनमान ( रुपये 37400-67000+ग्रेड पे 10000 ) में काल्पनिक पदोन्नति ( Notional Promotion) प्रदान करता है.
(7) अधिसमय वेतनमान में श्री राजेश प्रसाद मिश्रा, भा.प्र.से. (1998 ) का वेतन एवं अन्य स्वत्व काल्पनिक पदोन्नति की तिथि अर्थात् दिनांक 27 मार्च 2014 से निर्धारित होंगे , किन्तु अधिसमय वेतनमान में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि तक उन्हें वेतन भत्तों के एरियर्स की राशि की पात्रता नहीं होगी. अधिसमय वेतनमान में पदोन्नति का वास्तविक लाभ श्री मिश्रा को उनके द्वारा पदोन्नत पद अर्थात् अधिसमय वेतनमान में कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से देय होगा.
(8) अतः श्री राजेश प्रसाद मिश्रा, भा.प्र.से. ( 1998 ) संचालक, म. प्र. जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान ( वाल्मी ) तथा पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, संस्कृति विभाग को उपरोक्तानुसार दिनांक 27 मार्च, 2014 तिथि से अधिसमय वेतनमान काल्पनिक पदोन्नति ) स्वीकृत करते हुए उन्हें इस आदेश के प्रसारण की तिथि से स्थानापन्न आयुक्त- सह- संचालक, मध्यप्रदेश जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान (वाल्मी) तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, संस्कृति विभाग तथा आयुक्त, सह- संचालक संस्कृति एवं स्वराज संस्थान (अतिरिक्त प्रभार ) पदस्थ किया जाता है . श्री मिश्रा मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का कार्य पूर्ववत् सम्पादित करते रहेंगे .
(9 ) इस विभाग के आदेश क्रमांक-ई-1/86/2011/5/एक, दिनांक 11 फरवरी 2016 में श्री राजेश प्रसाद मिश्रा, भा.प्र.से. (1998 ) संचालक, मध्यप्रदेश जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान ( वाल्मी) के असंवर्गीय पद की समक्षकता अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन के संवर्गीय पद से की गई है . इस आदेश दिनांक 11-2-2016 के तत्संबंधी अंश को एतद्वारा अधिक्रमित करते हुए अब आयुक्त- -सह- संचालक, जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान ( वाल्मी ) के पद की समक्षकता इस आदेश के जारी होने की दिनांक से सचिव, मध्यप्रदेश शासन के संवर्गीय पद से की जाती है.
क्र. ई. - 5-826- आयएएस- लीव- 5- एक. ( 1 ) श्रीमती जी. व्ही. रश्मि, आयएएस. , संचालक, हस्तशिल्प एवं हाथ करघा तथा प्रबंध संचालक, हस्तशिल्प एवं हाथ करधा विकास निगम को दिनांक 23 मई से 4 जून 2016 तक तेरह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . उक्त अवकाश के साथ दिनांक 21 , 22 मई 2016 एवं 5 जून 2016 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की भी अनुमति. प्रदान की जाती है.
[ भाग 1 (2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती जी. व्ही. रश्मि को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न संचालक, हस्तशिल्प एवं हाथ करघा तथा प्रबंध संचालक, हस्तशिल्प एवं हाथ करघा विकास निगम के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(3 ) अवकाशकाल में श्रीमती जी. व्ही. रश्मि को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती जी. व्ही. रश्मि अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.
भोपाल, दिनांक 4 अप्रैल 2016
क्र. ई. - 5-816 - आयएएस- लीव - 5- एक. ( 1 ) श्री संजीव सिंह, आयएएस. , नियंत्रक, शासकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री तथा संचालक, आपदा प्रबंध संस्थान तथा अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी , मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण एवं पदेन उपसचिव, राजस्वविभाग को दिनांक 23 मई 2016 से 10 जून 2016 तक तेरह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 21 एवं 22 मई 2016 एवं 11 , 12 जून 2016 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.
(2) अवकाश से लौटने पर श्री संजीव सिंह को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न नियंत्रक, शासकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री तथा संचालक, आपदा प्रबंध संस्थान तथा अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(3) अवकाशकाल में श्री संजीव सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री संजीव सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अन्टोनी डिसा , मुख्य सचिव.
भोपाल , दिनांक 30 मार्च 2016
क्र. एफ 5-12-2013- एक. - उच्च न्यायालय न्यायाधिपतिगण (सेवा शर्तें) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अन्तर्गत मध्यप्रदेश के राज्यपाल , जस्टिस श्री एन. के. गुप्ता, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय खण्डपीठ, ग्वालियर को निम्नांकित विवरण अनुसार अवकाश स्वीकृत भाग 1 ]
1105
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 अप्रैल 2016
करते हैं:-
अ.क्र.
कुल दिन
अवकाश अवधि
अवकाश का प्रकार (4)
(3)
(2)
(1)
07
01
पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश.
4 फरवरी 2016 से दिनांक 10 फरवरी 2016 तक.
भोपाल, दिनांक 2 अप्रैल 2016
क्र. एफ- ए- 5-25-2011- एक. उच्च न्यायालय न्यायाधिपतिगण (सेवा शर्ते ) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अन्तर्गत मध्यप्रदेश के राज्यपाल , जस्टिस श्री मूलचंद गर्ग , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर को निम्नांकित विवरण अनुसार कम् अवकाश स्वीकृत करते हैं:-
अ.क्र.
अभियुक्ति अवकाश अवधि
अवकाश का प्रकार
कुल दिन
(3) (4)
(5) (1) (2)
85 पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश.
2015 से दिनांक 01 23 नवम्बर 15 फरवरी 2016 तक.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, के. के. कातिया, अपर सचिव.
Bhopal the 22nd March 2016
No. E- 1-63-2016-5 -One . In pursuance of Rule 5 (7) & 5 (8 - iii ) of IAS Pay Ruels , 2007 , the following I.A.S. officer is granted proforma promotion to the Super Time Scale in I.A.S. with effect from 26th Feruary 2016 :-
Smt. Sonali Ponkshe Vayangankar, I.A.S. (M.P. -2000)
Voce- Chairman & Managing Director , Mahila Arthik Vikas Mahamandal , Mumbai , Maharashtra .
By order and in the name of the Governor of ANUBHA SHRIVASTAVA , Dy . Secy." Personnel" Madhya Pradesh , भोपाल , दिनांक 26 मार्च 2016
क्र. बी- 1-20-2016-2- एक. श्रीमती मीनाक्षी सिंह , राप्रसे (आर.आर. 97 ) अपर कलेक्टर , शाजापुर द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत कर लेख किया कि उनकी नियुक्ति के समय उनका निवास ग्राम झाकर, तहसील पानसेमल जिला खरगौन था . नवीन जिला गठन उपरान्त उनका निवास ग्राम झाकर तहसील निवाली जिला बड़वानी में सम्मिलित हो जाने के कारण सेवा अभिलेख में गृह जिला खरगौन के स्थान पर गृह जिला बड़वानी करने का अनुरोध किया गया है.
(2) राज्य शासन परीक्षणोपरांत एतद्वारा श्रीमती मीनाक्षी सिंह , राप्रसे ( आर.आर. 97 ) अपर कलेक्टर, शाजापुर के अनुरोध को स्वीकृत करते हुए वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 17 नवम्बर 1972 के परिप्रेक्ष्य में उनका गृह जिला खरगौन के स्थान पर गृह जिला बड़वानी परिवर्तित करने की स्वीकृति प्रदान करता है.
(3 ) उपरोक्तानुसार गृह जिला परिवर्तन करने की प्रविष्टि श्रीमती मीनाक्षी सिंह, राप्रसे के सेवा अभिलेखों एवं पदक्रम सूची में की जावे.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, फजल मोहम्मद , अवर सचिव " कार्मिक".
विधि और विधायी कार्य विभाग
भोपाल, दिनांक 30 मार्च 2016
फा. क्र. 3 ( बी) -01-2012-इक्कीस- ब-( एक) 1152.- राज्य शासन एतद्वारा , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर श्री सुनील चौधरी , द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -2 , चन्देरी जिला अशोकनगर के आवेदन पत्र दिनांक 29 फरवरी 2016 को मान्य करते हुए, उनका त्यागपत्र दिनांक 31 मार्च 2016 के अपराह्न से स्वीकृत करता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, विरेन्दर सिंह, प्रमुख सचिव.
भोपाल, दिनांक 1 अप्रैल 2016
फा. क्र. 1 (बी ) -41-2004- इक्कीस- ब ( दो ) .- इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 15 मार्च 2016 के द्वारा श्री उमेश कुमार शर्मा, अधिवक्ता को शासकीय अभिभाषक/लोक अभियोजक जिला सतना के पद पर नियुक्त किया गया था. राज्य शासन एतद्वारा तत्काल प्रभाव से श्री उमेश कुमार शर्मा, शासकीय अभिभाषक/लोक अभियोजक जिला सतना की नियुक्ति समाप्त करती है और उनके स्थान पर श्री रमेश मिश्रा, अधिवक्ता को शासकीय अभिभाषक/लोक अभियोजक जिला सतना के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये नियुक्त करता है.
यह नियुक्ति सामान्य पदावधि समाप्त होने के पूर्व बिना कोई कारण बताए किसी भी समय कोई सूचना दिए बिना समाप्त की जा सकती है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जे. के. वैद्य, सचिव.
संसदीय कार्य विभाग भोपाल, दिनांक 18 मार्च 2016
क्र. 1082- एफ- (4) -17 - स्था.-2011 - अड़तालीस.- राज्य शासन श्री राजेश गुप्ता , उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग को अपर सचिव के पद पर वेतनबैंड ( पी.बी. -4 ) रुपये 37400-67000+ 8700 ग्रेड वेतन में अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदोन्नत करता है.
(2 ) प्रमाणित किया जाता है कि मध्यप्रदेश लोक सेवा ( अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण ) अधिनियम, 1994 तथा मध्यप्रदेश पदोन्नति नियम, 2002 के उपबंधों का और उक्त अधिनियम तथा नियमों के उपबंधों के प्रकाश में राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों का अनुपालन किया गया है तथा नियुक्तिप्राधिकारी को उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा. (1 ) के उपबंधों का पूर्ण संज्ञान है.
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 अप्रैल 2016
1106
क्र. 1084-एफ- (4 ) -11 -स्था. 2007 - अड़तालीस. राज्य शासन श्री महेन्द्र सोनूने, अवर सचिव, संसदीय कार्य विभाग को उपसचिव के पद पर वेतनबैंड ( पी.बी. - 3 ) रुपये 15600-39100 + 7600 ग्रेड वेतन में अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदोन्नत करता है.
( 2 ) प्रमाणित किया जाता है कि मध्यप्रदेश लोक सेवा ( अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 तथा मध्यप्रदेश पदोन्नति नियम, 2002 के उपबंधों का और उक्त अधिनियम तथा नियमों के उपबंधों के प्रकाश में राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों का अनुपालन किया गया है तथा नियुक्तिप्राधिकारी को उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों का पूर्ण संज्ञान है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, वीरेन्द्र कुमार बाथम, प्रमुख सचिव.
योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 18 मार्च 2016
क्र. एफ- 10-28-2010-23- योआसां.- राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम, 1995 संशोधित अधिनियम, 1999 की धारा 4 की उपधारा 3 ( ग ) तथा संशोधित अध्यादेश 2005 की धारा 4 ( 1 ) में प्रदत्त अधिकारों के तहत नीचे दी गई सारणी के कॉलम ( 2 ) में विनिर्दिष्ट अशासकीय सदस्यों को कॉलम ( 3 ) में विनिर्दिष्ट जिले की जिला योजना समिति में तत्काल प्रभाव से आगामी दो वर्ष की कालावधि के लिये नामनिर्दिष्ट किया जाता है:-
[ भाग 1 एम.सी.आई. द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से पी . जी. डिग्रीधारी हैं तथा एस.सी.आई. के मानदण्डानुसार सहायक प्राध्यापक की शैक्षणिक अर्हता रखते हैं को सहायक प्राध्यापक के संबंधित विषय के रिक्त पद पर पदोन्नत किये जाने हेतु एक बार के लिए भर्ती नियमों, अन्य सुसंगत नियमों एवं आयु सीमा में छूट प्रदान करने की स्वीकृति प्रदान कीजाती है.
क्र. एफ 2-175-2015-1- पचपन.-लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग विभाग के आदेश क्रमांक 2-8-17- मेडि-2-94, भोपाल दिनांक 25 सितम्बर, 1995 द्वारा गांधी चिकित्सा महाविद्यालय , भोपाल के अन्तर्गत कार्यरत नेत्र विभाग को क्षेत्रीय नैत्र विज्ञान संस्थान भोपाल घोषित किया गया, जिसके अन्तर्गत नेत्र विभाग के कार्यरत समस्त लिपिकीय , चिकित्सीय एवं गैर चिकित्सीय अमला संचालक, नेत्र विज्ञान संस्थान के प्रशासकीय नियंत्रण में रखा गया. नेत्र विभाग के अधीन उपलब्ध समस्त मशीन एवं उपकरण साज- सज्जा सामान फर्नीचर इत्यदि को भी क्षेत्रीय नेत्र विज्ञान नेत्र विज्ञान संस्थान को हस्तांतरित किया गया तथा नेत्र विभाग के अधीन संचालित केन्द्र नेत्र ईकाई एवं पैरामेडिकल आप्थलमिक अस्सिटेंट ट्रेनिंग सेन्टर को इस संस्था के अधीन कार्य करने एवं यह हस्तांतरण पुस्तकीय समायोजन द्वारा करने के निर्देश दिए गए.
(2 ) राज्य शासन के पत्र क्रमांक 2-8-94-55- चिशि-एक, दिनांक 2 दिसम्बर, 1996 द्वारा क्षेत्रीय नेत्र विज्ञान संस्थान , भोपाल में कार्य करने के लिये प्राध्यापक के 2, प्रवाचक के 2 एवं व्याख्याता के 3 पदों के लिये विकल्प आमंत्रित किये. राज्य शासन ने निम्नांकित शर्तों के अधीन विकल्प प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की गई:-
जिला योजना समिति
अशासकीय सदस्य
क्र.
का नाम
(1)
(2)
(3)
सतना
1
इंजि. एस. के. सिंह
2
श्री भारत सिंह यादव
(i ) क्षेत्रीय नेत्र विज्ञान संस्थान भोपाल के लिये विकल्प देने वाले चिकित्सकों का स्थानांतरण अन्य चिकित्सा महाविद्यालयों के नेत्र विभाग में नहीं होगा.
( ii ) क्षेत्रीय नेत्र विज्ञान संस्थान भोपाल में समय - समय पर उपलब्ध पदों पर पदोन्नति संस्थान के चिकित्सकों से ही की जायेगी.
जबलपुर
3
डॉ. जितेन्द्र जामदार
जबलपुर
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
भागीरथ सुनहरे, उपसचिव.
चिकित्सा शिक्षा विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 21 मार्च 2016
क्र. एफ- 9-226-2012-1- पचपन.- राज्य शासन एतद्वारा मंत्रि- परिषद् आदेश दिनांक 10 मार्च, 2016 के परिपालन में प्रदेश के चिकित्सा महाविद्यालयों में कार्यरत चिकित्सा शिक्षा विभाग/संचालक, चिकित्सा शिक्षा/अधिष्ठाता, शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय द्वारा नियुक्त अथवा पदोन्नत ऐसे प्रदर्शक, ट्यूटर एवं रजिस्ट्रार जो (iii ) क्षेत्रीय नेत्र विज्ञान संस्थान भोपाल के लिये विकल्प दिये जाने पर अन्य महाविद्यालयों अस्पताल के पदों पर पदोन्नति की पात्रता नहीं होगी.
( iv) प्राइवेट प्रेक्टिस यदि शासन द्वारा अन्य चिकित्सकों के लिये प्रतिबंधित की जाती है तो वह संस्थान के लिये भी लागू होगी तथा इन्हें भी प्राइवेट प्रेक्टिस के स्थान पर एन.पी.ए. पाने की पात्रता होगी.
(v ) एक बार दिया गया विकल्प अंतिम होगा , उसे परिवर्तित करने की पात्रता नहीं होगी .
(3 ) मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 23 दिसम्बर, 2010 द्वारा क्षेत्रीय नेत्र विज्ञान संस्थान, भोपाल को स्वतंत्र स्वशासी संस्था घोषित किया गया है .
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 अप्रैल 2016
भाग 1 ]
4. वर्तमान में नेत्र रोग विभाग एवं क्षेत्रीय नेत्र विज्ञान संस्थान की कार्य प्रणाली को लेकर अधिष्ठाता , चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल से समन्वय के अभाव में नेत्ररोग विभाग के कार्य पर वितरीत असर पड़ा है, उक्त के परिपेक्ष्य में राज्य शासन एतद्वारा निम्नानुसार निर्णय लिया गया है:-
(i ) क्षेत्रीय नेत्र विज्ञान संस्थान भोपाल , संचालक क्षेत्रीय नेत्र विज्ञान संस्थान के प्रशासकीय नियंत्रण में कार्यरत रहेगा तथा नेत्र रोग विभाग अधिष्ठाता चिकित्सा महाविद्यालय के प्रशासकीय नियंत्रण में कार्यरत रहेगा.
( ii ) क्षेत्रीय नेत्र विज्ञान संस्थान को भारत सरकार की योजनानुसार शनैःशनैः पूर्ण रूप से विकसित करने के लिये संचालक, चिकित्सा शिक्षा एवं संचालक क्षेत्रीय नेत्र विज्ञान संस्थान द्वारा कार्य योजना तैयार की जाएं.
(iii ) क्षेत्रीय नेत्र विज्ञान संस्थान स्वतंत्र रूप से पृथक् से उसके लिये स्वीकृत पदों/ अमले के साथ कार्यरत रहेगा. यदि अतिरिक्त पदों आदि की आवश्यकता हो तो उसके प्रस्ताव भी संचालक, क्षेत्रीय नेत्र विज्ञान संस्थान द्वारा प्रस्तुत किए जाए.
(iv ) जिन चिकित्सा शिक्षकों एवं अन्य अमले द्वारा क्षेत्रीय नेत्र विज्ञान संस्थान के अन्तर्गत कार्य करने हेतु अपना विकल्प प्रस्तुत किया गया है तथा शासन द्वारा विकल्प स्वीकार किया गया है , को संचालक, क्षेत्रीय नेत्र विज्ञान संस्थान के अन्तर्गत कार्यरत रखा जावे.
(v) गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल में नेत्र रोग विभाग अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय के अधीन एवं नियंत्रण में पृथक् से कार्यरत रहेगा.
(vi ) जिन चिकित्सा शिक्षकों एवं अन्य अमला द्वारा नेत्र रोग विभाग, गांधी चिकित्सा महाविद्यालय , भोपाल द्वारा क्षेत्रीय नेत्र विज्ञान संस्थान के अन्तर्गत कार्य करने हेतु विकल्प प्रस्तुत नहीं किया गया है , को अधिष्ठाता/विभागाध्यक्ष नेत्र रोग विभाग गांधी चिकित्सा महाविद्यालय के अन्तर्गत रखा जावे.
5. अतः उपरोक्त वर्णित स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए राज्य शासन एतद्वारा लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के आदेश क्रमांक 2-8-17-मेडि-2-94 भोपाल, दिनाकं 25 सितम्बर, 1995 को निरस्त किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एस. एस. कुमरे , उपसचिव.
1107 संस्कृति विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल भोपाल, दिनांक 30 मार्च 2016
क्र. एफ-01-32-2015-तीस- सं. राज्य शासन द्वारा संचालनालय, पुरातत्व अभिलेखागार एवं संग्रहालय , भोपाल के अन्तर्गत कार्यरत/ पदस्थ श्री सरवत मजीद, पुरालेखपाल वर्ग -1 को पुरालेख अधिकारी के पद पर वेतनमान रुपये 15600-39100-5400 ग्रेड पे पर अस्थायी रूप से, कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदोन्नति कर पुरालेख अधिकारी , कार्यालय उपसंचालक अभिलेखागार पुरातत्व, अभिलेखागार एवं संग्रहालय, भोपाल में स्थानापन्न रूप से आगामी आदेश तक पदस्थ किया जाता है .
प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पदोन्नति के संबंध में शासन द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिये निर्धारित आरक्षण नीति का एवं रोस्टर का पालन किया गया है.
पदोन्नत अधिकारी द्वारा आदेश प्राप्ति के एक माह के भीतर सक्षम अधिकारी को वेतन निर्धारण संबंधी विकल्प प्रस्तुत करना होगा.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, पदमरेखा ढोले , अवर सचिव.
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2016
क्र. एफ- 5-4-2013- उन्तीस- 2.- उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम , 1986 ( 1986 का संख्यांक 68 ) की धारा 10 की उपधारा ( 1 :क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्वारा मध्यप्रदेश उच्च न्यायिक सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों, जिनकी सेवायें माननीय उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश की अनुशंसा क्र. 318/ Confidential/ 2016 दिनांक 16 मार्च 2016 तथा विधि और विधायी कार्य विभाग के पत्र क्रमांक 17 ( ई ) 51/05/21 - ब ( एक) दिनांक 17 मार्च, 2016 द्वारा इस विभाग को प्रतिनियुक्ति पर सौंपी गई है, को चयन समिति की अनुशंसा पर अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम के पद पर अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक प्रतिनियुक्ति पर उनके नाम के समक्ष दर्शाये गये स्थान पर उनके द्वारा कार्यग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है:-
पदस्थापना स्थान (3) अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, भोपाल.
क्र. (1) 1. न्यायिक अधिकारी का नाम (2) श्री प्रानेश कुमार प्राण, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सीहोरा , जिला जबलपुर.
[ भाग 1 1108
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 अप्रैल 2016
(3)
(3)
(1)
(2)
(1)
(2)
अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, होशंगाबाद.
अध्यक्ष , जिला उपभोक्ता फोरम, सतना.
7. श्री विजय मालवीय , प्रथम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश , अशोकनगर.
2. श्री बिरेन्द्र एस. पाटीदार, अतिरिका जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पिछोर, जिला शिवपुरी.
अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, उज्जैन.
8. श्री गजेन्द्र सिंह , अष्टम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जबलपुर.
अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, सागर.
3. श्री सुबोध कुमार जैन, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश , महिदपुर, जिला उज्जैन.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. के. चन्देल , उपसचिव.
अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम , जबलपुर.
4. श्री जसरथ राज बच्चन, तृतीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश , कटनी.
जेल विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल , दिनांक 31 मार्च 2016 अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, धार.
5. श्री विरेन्द्र कुमार पाण्डे, द्वितीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश , मण्डला.
अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, गुना.
क्र. एफ -03-02-2016- तीन जेल. राज्य शासन एतद्वारा प्रिजन्स एक्ट, 1894 की धारा-3 ( 1 ) सहपठित धारा-59 के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए नवगठित जिला आगर मालवा में स्थित उप जेल आगर को उन्नयन कर जिला जेल के समकक्ष घोषित करता है.
6. श्री रवि कुमार नायक, प्रथम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश देवास के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, वीरेन्द्र कुमार बाथम, प्रमुख सचिव.
नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल , दिनांक 1 अप्रैल 2016
क्र. एफ- 3-6-2013- बत्तीस. म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, ( संशोधित ) 1973 ( क्रमांक 1 सन् 2012 ) की धारा 23- क की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्वारा इस विभाग की सूचना क्र. एफ-3-6-2013- बत्तीस, दिनांक 1 अगस्त 2014 द्वारा उक्त धारा की उपधारा ( 2 ) द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार प्रकाशित इन्दौर विकास योजना 2021 में उल्लेखित शर्तों के साथ निम्नलिखित उपांतरण की पुष्टि करती है. उपांतरण ब्यौरे एवं शर्तें निम्नानुसार है:-
उपांतरणों का विवरण
विकास योजना का प्रावधान जिसे उपांतरित किया गया है एवं उपांतरित प्रावधान का विवरण
क्र.
(2)
(1)
1. अध्याय 6
इन्दौर विकास योजना 2021 के उपांतरण में परिशिष्ट अ सारणी 4 के अनुक्रमांक 3 कॉलम 5 में 24 मीटर तथा अधिक के लिये एफ.ए.आर. 1.75 रखा गया है. उक्त कंडिका में निम्न प्रावधान प्रस्थापित किया जाता है.
म. प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के प्रावधान अनुसार ऊंचे भवन 30 मीटर की ऊंचाई के बाद होने के कारण 24 मीटर से 30 मीटर तक ऊंचाई के भवन हेतु एफ.ए.आर. इन्दौर विकास योजना 2021 के अनुसार 1 :2.0 होंगे .
2. अध्याय 6
उपांतरण के परिशिष्ट अ सारणी 5 में प्रथम टिप्पणी निम्नानुसार है:- * सारणी चार में दर्शाया गया एफ.ए.आर. आवासीय उपयोग हेतु प्रस्तावित हैं . अन्य उपयोग हेतु प्रस्तावित अधिकतम एफ.ए.आर. विकास योजना 2021 तथा भूमि विकास नियम 2012 के नियम 61 के अनुरूप होगा. भूखण्ड के क्षेत्रफल के आधार पर भवन की ऊंचाई एवं सीमान्त खुले क्षेत्र सारणी में दर्शाये अनुसार होगें. उक्त कंडिका में निम्न प्रावधान प्रतिस्थापित किये जाना प्रस्तावित है .
1109
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 अप्रैल 2016
भाग 1 ]
सारणी 5 में ऊंचे भवनों हेतु प्रावधान होने के कारण प्रथम टिप्पणी विलोपित की जाती है.
3. उपांतरण की परिशिष्ट अ सारणी 4 एवं सारणी 5 के कॉलम नं. 2 में " मीटर में मार्ग की ऊंचाई " अंकित है .
उक्त परिशिष्ट अ सारणी 4 एवं सारणी 5 के कॉलम नं. 2 में निम्नानुसार संशोधन किया गया है.
उपरोक्त त्रुटि को सुधार कर " मीटर में मार्ग की ऊंचाई " के स्थान पर " मीटर में मार्ग की चौडाई " की जाती है.
4. उपांतरण की परिशिष्ट अ सारणी 5 के शीर्षक में नियम 2 ( 30 ) अंकित है . उक्त परिशिष्ट अ सारणी 5 में निम्नानुसार संशोधन किया गया है.
उपरोक्त सारणी 5 में नियम 2 ( 30 ) के स्थान पर नियम 2 ( 38 ) किया जाता है.
5. उपांतरण की परिशिष्ट अ सारणी 5 के अनुक्रमांक 1 कॉलम नं. 7 में " 45 मीटर " अंकित है. उक्त परिशिष्ट अ सारणी 5 के अनुक्रमांक 1 कॉलम नं. 7 में निम्नानुसार संशोधन किया गया है.
उपरोक्त त्रुटि को सुधार कर " 45 मीटर " को " 45 मीटर तक " किया जाता है.
6. उपांतरण की परिशिष्ट अ सारणी 4 में कॉलम नं. 6 में भूतल अच्छादित क्षेत्र 30 प्रतिशत अंकित है. उक्त परिशिष्ट अ सारणी 4 के कॉलम नं. 6 में निम्नानुसार संशोधन किया गया है.
परिशिष्ट अ सारणी 4 में निम्न टिप्पणी जोड़ी जाती हैः- जहाँ भू- उपयोग वाणिज्यिक है वहाँ सारणी 4 के कॉलम नं. 6 के अंतर्गत अधिकतम निर्मित क्षेत्र 40 प्रतिशत मान्य होगा.
परिशिष्ट-अ
सारणी-4
भूखण्ड/ भूमियां जिन पर 12.5 मीटर तथा 30 मीटर तक की ऊंचाई वाले प्रस्तावित भवनों के लिये विकास मानदण्ड
अग्रभाग मीटर में मीटर में मार्ग की चौड़ाई
अनु क्रमांक
सामने का खुला स्थान मीटर में
भवन की उंचाई मीटर में
*फर्श क्षेत्र
अनुपात (एफ.
ए.आर. )
न्यूनतम भूखण्ड/ भूमि(वर्ग- मीटर में)
(4)
क्षेत्र (3)
(1)
(2)
1.
18 मीटर 12मीटर तथा अधिक.
1000 वर्ग मीटर.
21 मीटर 2.
1500 वर्ग मीटर.
18 मीटर तथा अधिक.
30मीटर 3.
2000 वर्ग मीटर.
24 मीटर तथा अधिक.
भूतल आच्छादित क्षेत्र प्रतिशतता
बगल का/ पृष्ठ भाग का एम.ओ. एस. मीटर में (9)
(8)
(6)
(7)
(5)
6.0
7.5
30
18 मीटर
1:1.30
30
9.0
6.0 1:1.50
24मीटर तक.
7.5
12.00
30
1:2.0
30मीटर तक.
टिप्पणीः *जहाँ भूमि उपयोग वाणिज्यिक है वहाँ सारणी चार के कॉलम नं. 6 के अंतर्गत अधिकतम निर्मित क्षेत्र 40 प्रतिशत मान्यहोगा.
**सारणी 4 में दर्शाया गया एफ.ए. आर. आवासीय उपयोग हेतु प्रस्तावित है. अन्य उपयोगों हेतु प्रस्तावित अधिकतम एफ.ए.आर. विकास योजना 2021 तथा भूमि विकास नियम 2012 के नियम 61 के अनुरूप होगा. भूखण्ड के क्षेत्रफल के आधार पर भवन की ऊंचाई एवं सीमांत खुले क्षेत्र सारणी में दर्शाये अनुसार होंगे.
(2) नियम 2 (38 ) में यथा परिभाषित ऊंचे भवनों के लिये योजना मानदण्ड सारणी क्रमांक 5 में दिए गए अनुसार होंगे:-
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 अप्रैल 2016
1110
सारणी- 5
नियम 2 ( 38 ) में यथा परिभाषित ऊंचे भवनों के लिये भूखण्ड/ भूमियां जिन पर ऊंचे भवन प्रस्तावित हैं , के लिये विकास मानदण्ड
अग्रभाग मीटर में मीटर में मार्ग की चौड़ाई
अनु क्रमांक
भवन की ऊंचाई मीटर में
एम.ओ.एस. अग्रभाग मीटर में
*फर्श क्षेत्र
अनुपात ( एफ.
ए.आर. )
(5)
(4) (1)
(2)
न्यूनतम भूखण्ड/ भूमि (वर्ग- मीटर में) क्षेत्र (3)
30मीटर 1.
2500 वर्ग मीटर.
30 मीटर तथा अधिक.
2.
40मीटर
3000 वर्ग मीटर.
36 मीटर तथा अधिक.
45मीटर 3.
3500 वर्ग मीटर.
45 मीटर तथा अधिक.
50 मीटर 4.
4000 वर्ग मीटर.
60 मीटर तथा अधिक.
60 मीटर 5. 75 मीटर तथा अधिक.
4500 वर्ग मीटर.
भूतल आच्छादित क्षेत्र प्रतिशतता
बगल का/ काएम.ओ. एस. मीटर पृष्ठ भाग में
(9) (7)
(8)
(6)
7.5
15.00
30
1:2.0
45मीटर तक.
9.0
18.00
30
1:2.0
60मीटर तक.
9.5
21.00
30
1:2.0
75मीटर तक.
10
24.00
30
1:2.0
90मीटर तक.
12 30
30.00
1:2.0
90मीटर तक.
टिप्पणीः *सारणी 4 में दर्शाया गया एफ.ए.आर. आवासीय उपयोग हेतु प्रस्तावित है. अन्य उपयोगों हेतु प्रस्तावित अधिकतम एफ.ए.आर. विकास योजना 2021 तथा भूमि विकास नियम 2012 के नियम 61 के अनुरूप होगा. भूखण्ड के क्षेत्रफल के आधार पर भवन की ऊंचाई एवं सीमांत खुले क्षेत्र सारणी में दर्शाये अनुसार होंगे.
उपरोक्त टिप्पणी विलोपित की जाती है .
(3 ) उन भवनों के लिये जिनकी ऊंचाई 12.5 मीटर है , समस्त आवश्यक मानचित्र एवं विवरण प्राधिकारी को नेशनल बिल्डिंग कोड भाग 4 में दी गई अनुशंसाओं के अनुरूप अग्निशमन संबंधी व्यवस्था का समावेश करते हुये प्रस्तुत किए जायेंगे . अधिभोग अनुज्ञा- पत्र तभी जारी किया जायेगा जब यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि अग्निशमन संबंधी उपायों की नियमानुसार व्यवस्था कर दी गई है.
(4) सभी ऊंचे स्थानों के लिये स्थल अनापत्ति समिति से नियम 12 के उपनियम ( 2 ) के अधीन स्थल अनापत्ति आवश्यक होगी . समिति द्वारा स्थल अनापत्ति के पश्चात् नगर तथा ग्राम निवेश से निवेश ( प्लानिंग ) अनुज्ञा तथा प्राधिकारी से भवन अनुज्ञा आवश्यक होगी.
(5 ) भवन और उसके चारों ओर के खुले स्थानों को जाने वाला पहुंच मार्ग 6 मीटर चौड़ा होगा और उसका अभिन्यास , सरकार द्वारा अनुमोदित किए गए अनुसार शहर के अग्निशमन प्राधिकारी के परामर्श से प्रस्तावित किया जाएगा और उसकी सतह आवश्यकतानुरूप सख्त होगी जो 18 टन के दमकल ( फायर इंजिन ) का भार सहन करने योग्य हो उक्त खुली जगह बाधाओं से मुक्त रखी जाएगी और वह मोटर के आने जाने योग्य होगी.
(6 ) दमकल ( फायर इंजिन ) तक सुगम पहुंच अनुज्ञात करने के लिए भू- खण्ड के मुख्य प्रवेश की चौडाई पर्याप्त होगी और जो किसी भी स्थिति में 4.5 मीटर से कम न हो. प्रवेश द्वार के फाटक भीतर की ओर की अहाता दीवार के सामने इस प्रकार खुलने चाहिए जिसमें अग्निशमन सेवा यानों के संचालन के लिए भूखण्ड में बाहरी पहुंच मार्ग निर्बाध हो. यदि मुख्य प्रवेश द्वार अहाता दीवार पर बनाया जाता है तो उसकी न्यूनतम खुलने वाली जगह 4.5 मीटर होगी .
3. उपरोक्त उपातंरण इंदौर विकास योजना 2021 का एकीकृत भाग होगा.
सी. के . साधव , उपसचिव.
1111
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 अप्रैल 2016
भाग 1 ]
कार्यालय , कलेक्टर, ( भू- अर्जन ) जिला खण्डवा मध्यप्रदेश
खण्डवा, दिनांक 24 मार्च 2016
क्र. 16- A- 82-2015-2016 .- राज्य शासन के विभिन्न विभागों एवं उपक्रमों को सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निर्माण की जाने वाली अधोसंरचनाओं के लिये समय - समय पर निजी भूमि की आवश्यकता पड़ती है. म. प्र. शासन राजस्व विभाग के परिपत्र क्रमांक12-2-2014- सात/ए, दिनांक 12 नवम्बर 2014 ( म. प्र. राजपत्र दिनांक 14 नवम्बर 2014 ) अनुसार राज्य सरकार द्वारा निजी भू- धारकों की " आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति " जारी की गयी है.
इस नीति के अन्तर्गत राज्य शासन के विभाग उपक्रम जल संसाधन विभाग खण्डवा को नावली तालाब योजना के डूब क्षेत्र में आने वाली ग्राम देशगांव के कृषकों की निजी भूमि की आवश्यकता है. इसका विवरण निम्नानुसार है तथा इसके भू- स्वामी/भू- स्वामियों द्वारा नीति की कंडिका -10 के अन्तर्गत अर्जन हेतु निर्धारित प्रपत्र ख में सहमति प्रस्तुत कर दी गई है. आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति की कंडिका- 11 ( 1 ) के अन्तर्गत सर्व साधारण की सूचना के लिये यह सूचना जारी की जा रही है कि नीति के अन्तर्गत भूमि विभाग के पक्ष में क्रय किये जाने पर विचार किया जा रहा है . यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्तत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो वह सार्वजनिक सूचना प्रकाशन से 15 दिवस की अवधि में आधार सहित अपनी आपत्ति अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में अवकाश के दिनों को छोड़कर कार्यालयीन समय में प्रस्तुत कर सकता है. नियत अवधि के पश्चात प्राप्त होने वाली आपत्तियों को न तो स्वीकार किया जावेगा और न ही उन पर किसी प्रकार का विचार किया जावेगा.
आपसी सहमति से क्रय की जाने वाली भूमि का विवरण
जिला खण्डवा , तहसील खण्डवा, प.ह.नं. - 23, ग्राम- देशगांव, क्षेत्रफल रकबा 0.76 हेक्टर
क्र.
भूमि स्वामी का नाम पिता/पति का नाम
सर्वे नम्बर (3) (1)
(2)
224/2 1 करणसिंह पिता छोटूसिंह निवासी देशगांव.
255/2 2
252 श्रीमती रक्षा पति देवेन्द्रसिंह निवासी देशगांव.
230/1 3 देवेन्द्रसिंह पिता बलदेवसिंह
निवासी देशगांव.
योग ..
अन्य संपत्ति प्रभावित
(7)
सिंचित (4)
भूमि का क्षेत्रफल हेक्टर में असिंचित (5) कुल रकबा (6)
0.06
0.06
0.12
0.12
0.08
0.08
0.50
0.50
0.76
0.70
0.06
एम. के. अग्रवाल, कलेक्टर.
कार्यालय , कलेक्टर, एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मण्डी जिला विदिशा मध्यप्रदेश
विदिशा, दिनांक 16 मार्च 2016
क्र. क्यू- ए.पी.डी. - 2016-3289.- एतद्वारा सूचित किया जाता है कि म. प्र. कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा 11 ( 1 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, एम. बी . ओझा, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ( मण्डी ) जिला विदिशा कृषि उपज मण्डी समितियों में निम्नानुसार प्रतिनिधि के रूप में नाम निर्दिष्ट करता हूं: -
क्र. निर्दिष्ट व्यक्ति का नाम एवं पता
(2)
(1)
1. श्री व्ही. एस. सिकरवार
वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी विकास खण्ड नटेरन.
मण्डी अधिनियम की धारा मंडी का नाम जहां नियुक्त किया गया
संस्था/व्यक्ति का नाम जिसकी ओर से प्रतिनिधि नाम निर्दिष्ट किया गया है.
(5)
1972 की धारा
(4) मंडी शमशाबाद
11 (1) (ज)
(3) उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास जिला विदिशा.
1112
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 अप्रैल 2016
(1)
(2)
2. श्री आर. ए. शर्मा वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी विकास खण्ड लटेरी .
3. श्री वाय.एस. इरपाचे वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी विकास खण्ड सिरोंज.
4. श्री ए. एस. सेगर वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी विकास खण्ड कुरवाई.
5. श्री ज्ञान सिंह चौधरी वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी विकास खण्ड ग्यारसपुर.
6. श्री ए. एस. कोरव वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी विकास खण्ड बासोदा.
(5) (4)
(3)
मंडी लटेरी
1972की धारा 11 (1 ) (ज)
उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास जिला विदिशा.
मंडी सिरोंज.
1972की धारा 11 (1) (ज)
उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास जिला विदिशा.
मंडी कुरवाई
1972की धारा 11( 1 ) (ज)
उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास जिला विदिशा.
मंडी गुलाबगंज
1972की धारा 11(1 ) (ज)
उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास जिला विदिशा.
मंडी बासौदा
1972 की धारा 11(1) (ज)
उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास जिला विदिशा.
निर्दिष्ट करता हूं: - क्र. क्यू- ए.पी.डी. - 2016-3291 .- एतद्वारा सूचित किया जाता है कि म. प्र. कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा 11 ( 1 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं , एम. बी. ओझा , कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ( मण्डी ) जिला विदिशा कृषि उपज मण्डी समितियों में निम्नानुसार प्रतिनिधि के रूप में नाम क्र. निर्दिष्ट व्यक्ति का नाम एवं पता (1)
(2)
1. डॉ. अमरीक सिंह जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक प्रबंध समिति सदस्य.
2.
श्री संतोष चौरे जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक प्रबंध समिति सदस्य.
मण्डी अधिनियम की धारा मंडी का नाम जहां नियुक्त किया गया
संस्था/व्यक्ति का नाम जिसकी ओर से प्रतिनिधि नाम निर्दिष्ट किया गया है.
(3)
(5)
(4)
मंडी गुलाबगंज
श्री श्याम सुन्दर शर्मा, अध्यक्ष जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक.
1972की धारा 11 (1 ) (ज) मंडी सिरोंज
श्री श्याम सुन्दर शर्मा, अध्यक्ष जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक.
1972की धारा 11(1) (ज)
निर्दिष्ट करता हूं:- क्र. क्यू- ए.पी.डी. - 2016-3293 .- एतद्वारा सूचित किया जाता है कि म. प्र . कृषि उपज मण्डी अधिनियम , 1972 की धारा 11 ( 1 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, एम. बी . ओझा , कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ( मण्डी) जिला विदिशा कृषि उपज मण्डी समितियों में निम्नानुसार प्रतिनिधि के रूप में नाम क्र.
निर्दिष्ट व्यक्ति का नाम एवं पता
(2)
(1)
1.
श्रीमती कमला बाई पत्नी स्व. श्री बहादुर सिंह दांगी , सदस्य जिला पंचायत वार्ड क्र. 13 नि. करैया कुरवाई.
2. श्रीमती कृष्णा बाई पत्नी श्री भारत सिंह रघुवंशी सरपंच ग्राम पंचायत, गमाखर बसौदा.
मण्डी अधिनियम की धारा मंडी का नाम जहां नियुक्त किया गया
संस्था/व्यक्ति का नाम जिसकी ओर से प्रतिनिधि नाम निर्दिष्ट किया गया है .
(5)
(4)
(3)
मंडी कुरवाई
1972की धारा 11(1)
श्री तोरण सिंह दांगी , अध्यक्ष जिला पंचायत , विदिशा.
मंडी बासौदा
1972 की धारा 11(1)
श्री तोरण सिंह दांगी , अध्यक्ष जिला पंचायत विदिशा.
एम. बी. ओझा , कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ( मण्डी).
1113
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 अप्रैल 2016
भाग 1 ]
कार्यालय , कलेक्टर, एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ( मण्डी निर्वाचन ) जिला सिंगरौली, मध्यप्रदेश
सिंगरौली, दिनांक 22 मार्च 2016
मण्डीजावक क्र. 1674- क्र. 147- स्था निर्वा./मण्डी नि. 2015-16.- मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम , 1972 की धारा 11 ( 1 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं , शशांक मिश्रा , कलेक्टर, सिंगरौली , मण्डी अधिनियम की धारा 11 ( 1 ) ( घ ) के अनुक्रम में म. प्र. कृषि उपज मंडी ( लोकसभा तथा विधानसभा सदस्य की मंडी समिति में सदस्यता तथा प्रतिनिधि का नाम निर्देशन ) नियम-2010 के अंतर्गत सिंगरौली जिले की निम्नानुसार कृषि उपज मंडी समितियों के लिये एतद्वारा प्रतिनिधि नाम निर्दिष्ट करता हूं: -
मंडी का नाम
मंडी अधिनियम की धारा
नाम निर्दिष्ट सदस्यों का नाम एवं पता
क्र.
(2)
(1)
सिंगरौली
01
02 सिंगरौली
03 सिंगरौली
(4) (3)
11(1)
श्री अभिमन्यु सिंह चंदेल तनय श्री सूर्य प्रताप सिंह ग्राम बगदरा कला पोस्ट खटाई तहसील चितरंगी जिला सिंगरौली ( म. प्र. ) (श्रीमती सरस्वती सिंह. मान. विधान सभा सदस्य, विधान सभा क्षेत्र चितरंगी द्वारा मनोनीत) .
11(1)
श्री भगवानदास शाह तनय श्री श्यामलाल शाह ग्राम- बहेरीकला पोस्ट माड़ा तहसील माड़ा जिला सिंगगरौली ( म. प्र . ) (श्री राजेन्द्र मेश्राम , मान. विधान सभा सदस्य, विधान सभा क्षेत्र देवसर द्वारा मनोनीत) .
11(1)
श्री जोखन सिंह तनय श्री छत्रपाल सिंह ग्राम अतरवा तहसील देवसर जिला सिंगरौली ( म. प्र. ) ( श्री कमलेश्वर पटेल, माननीय विधान सभा सदस्य, विधान सभा क्षेत्र सिहावल) .
शशांक मिश्रा, कलेक्टर.
संचालनालय
किसान कल्याण तथा कृषि विकास
मध्यप्रदेश, भोपाल
भोपाल, दिनांक 4 अप्रैल 2016
क्र. गन्ना- एस. - 3 - क्षे.आ./वंशिका/2015-16-246 .- मध्यप्रदेश गन्ना ( प्रदाय एवं क्रय नियमन ) अधिनियम, 1958 की धारा 15 एवं 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये मैं, मोहनलाल , गन्ना आयुक्त, मध्यप्रदेश भोपाल गन्ना पेराई मौसम वर्ष 2015-16 हेतु वंशिका शुगर एण्ड पॉवर इण्ड. लिमि. बिलगवां, तहसील तेंदूखेड़ा, जिला नरसिंहपुर ( म. प्र. ) के लिये नीचे दर्शाये केन्द्रों एवं उनके अंतर्गत आने वाले ग्रामों के सम्मुख उल्लेखित गन्ना क्षेत्रों को रक्षित घोषित करता हूँ:-
क्र.
(1)
जिला/तहसील (2) 1 नरसिंहपुर/तेंदूखेड़ा
2 नरसिंहपुर/करेली
3 नरसिंहपुर/गाडरवारा
4 नरसिंहपुर/नरसिंहपुर 5 सागर/देवरी
6 रायसेन/उदयपुरा
क्षेत्र ग्रामों की संख्या
क्रय केन्द्र
(5) (4)
(3)
2842.0 94
फैक्ट्री गेट
1102.0 40
फैक्ट्री गेट
1713.0 36
फैक्ट्री गेट
60.0
4
फैक्ट्री गेट
430.0 32
फैक्ट्री गेट
295.0 24
फैक्ट्री गेट
6442.0 230
योग .
उपरोक्त गन्ना खरीदी केन्द्रों के अंतर्गत जो ग्राम सम्मिलित किये गये हैं, उनकी सूची संलग्न है. यह आदेश जब तक इस हेतु समपरिवर्तन अथवा अपरिवर्तन आदेश से प्रसारित नहीं किये जाते , तब तक पेराई कार्य में प्रभावशील रहेगा. संलग्न- उपरोक्तानुसार.
मोहनलाल , गन्ना आयुक्त मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 अप्रैल 2016
[ भाग 1 ] 1114
20
प्रस्तावहै।
क्रयकेन्द्र
मिलगेटपर
सभीग्रामोंको
आबद्धकरनेका
तहसील:-तेन्दूखेडा
नरसिंहपुर/तेन्दूखेडा
नरसिंहपुर/तेन्दूखंडा
नरसिंहपुर/तेन्दूखेडा
नरसिंहपुर/तेन्दूखेडा जिला/तहसील
नरसिंहपुर/तेन्दूखेडा
नरसिंहपुर/तेन्दूखेडा
नरसिंहपुर/तेन्दूखेडा
नरसिंहपुर/तेन्दूखेडा
नरसिंहपुर/तेन्दूखेडा
नरसिंहपुर/तेन्दूखेडा
नरसिंहपुर/तेन्दूखेडा
नरसिंहपुर/तेन्दूखेडा
नरसिंहपुर/तेन्दूखेडा
नरसिंहपुर/तेन्दूखेडा
नरसिंहपुर/तेन्दूखेडा
नरसिंहपुर/तेन्दूखेडा
नरसिंहपुर/तेन्दूखेडा
नरसिंहपुर/तेन्दूखेडा
नरसिंहपुर/तेन्दूखेडा
नरसिंहपुर/तेन्दूखेडा
नरसिंहपुर/तेन्दूखेडा
एंडपावरटी
4.00
5.00
49.00
5.00
9.00
24.00
9.00
4.00
60.00 30.00
12.00 35.00
16.00
7.00
6.00
29.00
24.00
19.00
1.1.00
6.00
66.00
योगगन्ना
क्षेत्रहेक्टेयर में
कृतेवंशिकाशुगर
0.00
0.00
2.00
5.00
1.00
3.00
3.00
5.00
0.00
7.00
1.00 21.00
8.00
2.00
3.00
12.00 1.00 1.00
2.00
1.00
0.00
मडी
2.00
3.00
2.00
5.00
12.00
4.00
36.00
5.00
9.00
16.00
29.00
11.00
22.00
5.00
5.00
5.00
3.00
22.00
17.00
4.00
8.00
जडी
सत्र2015-16
गन्नाफसलआच्छादितक्षेत्र
2.00
2.00
1.00
4.00 3.00
5.00
0.00
3.00
13.00
32.00
8.00
16.00
5.00
2.00 10.00
1.00
5.00 2.00
5.00
0.00
8.00
नौरपा
पिराईसत्र2015-16
13
13
7
32
38 32
6 6
39
35 29 29
6
5
5 5
29
35
35
34
34
गन्नाक्षेत्रआरक्षणहेतुग्रामोंकीसूची
प.ह.नं.
वंशिकाशुगरएण्डपावरइण्डस्ट्रीजलिमिटेडबिलगुवांनरसिंहपुर
ट्रक/ट्रेक्टर
ट्रक/ट्रेक्टर
ट्रक/ट्रेक्टर
ट्रक/ट्रेक्टर
ट्रक/ट्रेक्टर
ट्रक/ट्रेक्टर
ट्रक/ट्रेक्टर
ट्रक/ट्रेक्टर
ट्रक/ट्रेक्टर
ट्रक/ट्रेक्टर
ट्रक/ट्रेक्टर
ट्रक/ट्रेक्टर
ट्रक/ट्रेक्टर
ट्रक/ट्रेक्टर
ट्रक/ट्रेक्टर
ट्रक/ट्रेक्टर
ट्रक/ट्रेक्टर
ट्रक/ट्रेक्टर
ट्रक/ट्रेक्टर
ट्रक/ट्रेक्टर
ट्रक/ट्रेक्टर
परिवहन कासाधन
5 16
8
15
6
6
5
2 5 5 4
5 3
7
3
4
5
2
4
5
3
क्षेत्रकी कारखानासें दूरी
इगुंवा
पडरिया
मानकपुर
देवरी
मेंहदा
सिमरिया
खैरीकलॉ
रौंसरा
बिचुआ मूढापार
बरकुण्डा
देवरी
जमुनिया
कुकवारा
बॉसखेडा
पीपरवानी
बिजौरा जुझारी
गुटौरी
बिलगुवां
ग्रामकानाम
खैरी(महगुवां)
13
19 20
14
17 18
15
21
9
12
16
11
5 6
8
10
2 3
7
4
1
क्र.
1115 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र ,
पत्र, दिनांक 15 अप्रैल 2016
प्रस्तावहै।
क्रयकेन्द्र
मिलगेटपर
सभीग्रामोंको
आबद्धकरनेका
नरसिंहपुर/तेन्दूखेडा
नरसिंहपुर/तेन्दूखेडा
नरसिंहपुर/तेन्दूखेडा
नरसिंहपुर/तेन्दूखेडा
नरसिंहपुर/तेन्दूखेडा
नरसिंहपुर/तेन्दूखेडा
नरसिंहपुर/तेन्दूखेडा
नरसिंहपुर/तेन्दूखेडा
नरसिंहपुर/तेन्दूखेडा
नरसिंहपुर/तेन्दूखेडा
नरसिंहपुर/तेन्दूखेडा
नरसिंहपुर/तेन्दूखेडा
नरसिंहपुर/तेन्दूखेडा
नरसिंहपुर/तेन्दूखेडा
नरसिंहपुर/तेन्दूखेडा
नरसिंहपुर/तेन्दूखेडा
नरसिंहपुर/तेन्दूखेडा
नरसिंहपुर/तेन्दूखेडा
जिला/तहसील
58.00 3.00
7.00 15.00
3.00
37.00
5.00 16.00
10.00
38.00
12.00
11.00 30.00
26.00
136.00
2.00
5.00
22.00
कृतेपंशिकाशुगरएंडपावरइंडस्टीजकि योगगन्ना क्षेत्रहेक्टेयर में
4.00
7.00 0.00 13.00
2.00
17.00
2.00
0.00
5.00
0.00
4.00
1.00
3.00
5.00
4.00
1.00 0.00
0.00
मडी
4.00
2.00 11.00
4.00
48.00
25.00
17.00 1.00
1.00
5.00
9.00
22.00
5.00
4.00
10.00
1.00
9.00
4.00
जडी
...
सत्र2015-16
गन्नाफसलआच्छादितक्षेत्र
1.00 7.00
1.00 13.00
26.00
2.00
5.00
71.00
4.00
4.00
1.00
16.00
3.00
3.00
4.00
17.00 8.00
0.00
नौरपा
4
3 42
9
30
28
7
4
7
4
4
36 33 33
36
39
37
39
प.ह.नं.
1141નશાખા
ट्रक/ट्रेक्टर
ट्रक/ट्रेक्टर
ट्रक/ट्रेक्टर
ट्रक/ट्रेक्टर
ट्रक/ट्रेक्टर
ट्रक/ट्रेक्टर
ट्रक/ट्रेक्टर
ट्रक/ट्रेक्टर
ट्रक/ट्रेक्टर
ट्रक/ट्रेक्टर
ट्रक/ट्रेक्टर
ट्रक/ट्रेक्टर
ट्रक/ट्रेक्टर
ट्रक/ट्रेक्टर
ट्रक/ट्रेक्टर
ट्रक/ट्रेक्टर
ट्रक/ट्रेक्टर
ट्रक/ट्रेक्टर
परिवहन कासाधन
12.
10 7
9 10
8
6
5
10
5
6
7
5
12
27
20
9 5
क्षेत्रकी कारखानासें दूरी
तेन्दूखेडा
रम्पुरा
खमरिया
महगुवां
सागौनी चौकी
नांदिया
घूघरी
हथनी
कन्हैरी चिलका
डोभी
बिलहरा
धूपखेडा
बम्हौरी गुंदरई
लोलरी
खुमेरखेडा
ग्रामकानाम
37
39
30
38
35 36
34
29
31 32 33
28
24
26
25
22 23
27
क्र [ भाग 1 1116
मध्यप्रदेश राजपत्र,
दिनांक 15 अप्रैल 2016
प्रस्तावहै।
क्रयकेन्द्र
मिलगेटपर
आबद्धकरनेका
सभीग्रामोंको
नरसिंहपुर/तेन्दूखेडा
नरसिंहपुर/तेन्दूखेडा
नरसिंहपुर/तेन्दूखेडा
नरसिंहपुर/तेन्दूखेडा
नरसिंहपुर/तेन्दूखेडा
नरसिंहपुर/तेन्दूखेडा
नरसिंहपुर/तेन्दूखेडा
नरसिंहपुर/तेन्दूखेडा
नरसिंहपुर/तेन्दूखेडा
नरसिंहपुर/तेन्दूखेडा
नरसिंहपुर/तेन्दूखेडा
नरसिंहपुर/तेन्दूखेडा
नरसिंहपुर/तेन्दूखेडा
नरसिंहपुर/तेन्दूखेडा
नरसिंहपुर/तेन्दूखेडा
नरसिंहपुर/तेन्दूखेडा
नरसिंहपुर/तेन्दूखेडा
जिला/तहसील
34.00
46.00
2.00
55.00
52.00 42.00
17.00
58.00
25.00
2.00
24.00
7.00
10.00
16.00
21.00
15.00
31.00
योगगन्ना क्षेत्रहेक्टेयर में
4.00
4.00
10.00
9.00
7.00
मडी
0.00
0.00 3.00
9.00
2.00
13.00
4.00
5.00
4.00
0.00
0.00
0.00
2.00
1.00
4.00
13.00 14.00
18.00
6.00
7.00 11.00
14.00
7.00
13.00
21.00
12.00
6.00
11.00 4.00
जडी
सत्र2015-16
गन्नाफसलआच्छादितक्षेत्र
37.00
29.00
47.00
26.00
29.00
1.00
4.00
4.00
3.00
5.00
5.00
6.00
नौरपा
13.00
0.00
2.00
5.00
3.00
26
8 42
24
25
9
43
27 30
31
24
23
20
25
9
21
25
प.ह.नं.
1.પરંતુ*******-*છું"••
ट्रक/ट्रेक्टर
ट्रक/ट्रेक्टर
ट्रक/ट्रेक्टर
ट्रक/ट्रेक्टर
ट्रक/ट्रेक्टर
ट्रक/ट्रेक्टर
ट्रक/ट्रेक्टर
ट्रक/ट्रेक्टर
ट्रक/ट्रेक्टर
ट्रक/ट्रेक्टर
ट्रक/ट्रेक्टर
ट्रक/ट्रेक्टर
ट्रक/ट्रेक्टर
ट्रक/ट्रेक्टर
ट्रक/ट्रेक्टर
ट्रक/ट्रेक्टर
ट्रक/ट्रेक्टर
परिवहन कासाधन
12
12
14
13
11 14 16
16
15
25
17
21
17
18 14
15
17
क्षेत्रकी कारखानासें दूरी
बारहा
दमोहिया
बंधा इमलिया
कठौतिया
छत्तरपुर
कढैली
महुआखेडा
करहैया
नौरंगपुर
भामा
झिरी
बीकोर
बिल्थारी
सिमरियाकलॉ
खैरुआटपरिया
खोजरटपरिया
ग्रामकानाम
44
54
49
55
50 51
48
52 53
41
47
43
46
156
क्र.
45
40 42 1117
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक
15 अप्रैल 2016
भाग 1 ]
प्रस्तावहै।
क्रयकेन्द्र
मिलगेटपर
सभीग्रामोंको
आबद्धकरनेका
तहसील:-तेन्दूखेडा
नरसिंहपुर/तेन्दूखेडा
नरसिंहपुर/तेन्दूखेडा
नरसिंहपुर/तेन्दूखेडा
नरसिंहपुर/तेन्दूखेडा
नरसिंहपुर/तेन्दूखेडा
नरसिंहपुर/तेन्दूखेडा
नरसिंहपुर/तेन्दूखेडा
नरसिंहपुर/तेन्दूखेडा
नरसिंहपुर/तेन्दूखेडा
नरसिंहपुर/तेन्दूखेडा
नरसिंहपुर/तेन्दूखेडा
नरसिंहपुर/तेन्दूखेडा
नरसिंहपुर/तेन्दूखेडा
नरसिंहपुर/तेन्दूखेडा
नरसिंहपुर/तेन्दूखेडा
नरसिंहपुर/तेन्दूखेडा
नरसिंहपुर/तेन्दूखेडा
नरसिंहपुर/तेन्दूखेडा
नरसिंहपुर/तेन्दूखेडा
नरसिंहपुर/तेन्दूखेडा
जिला/तहसील
17.00
42.00
37.00
12.00
54.00 15.00
3.00
72.00
79.00
80.00
10.00
41.00
16.00
63.00 6.00
7.00 8.00
39.00 9.00
14.00 योगगन्ना
क्षेत्रहेक्टेयर में
8.00 6.00
5.00
6.00
5.00
1.00 4.00
7.00
मडी
10.00 3.00
5.00
0.00
10.00
5.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 26.00
5.00
4.00
25.00
26.00
4.00
4.00 7.00
4.00
5.00
1.00
2.00
7.00
13.00
15.00
6:00
18.00
8.00
17.00
11.00
जडी
सत्र2015-16
गन्नाफसलआच्छादितक्षेत्र
44.00
6.00
48.00
39.00
40.00
20.00
6.00
5.00
42.00
3.00
4.00
2.00
2.00
20.00
5.00
1.00
12.00
2.00
14.00
26.00
नौरपा
36 22
2
43
18
43
40
43
43
40
36
11 21
11
43
प.ह.नं.
ट्रक/ट्रेक्टर
ट्रक/ट्रेक्टर
ट्रक/ट्रेक्टर
ट्रक/ट्रेक्टर
ट्रक/ट्रेक्टर
ट्रक/ट्रेक्टर
ट्रक/ट्रेक्टर13
ट्रक/ट्रेक्टर
ट्रक/ट्रेक्टर
ट्रक/ट्रेक्टर ट्रक/ट्रेक्टर
ट्रक/ट्रेक्टर36
ट्रक/ट्रेक्टर44
ट्रक/ट्रेक्टर44
ट्रक/ट्रेक्टर
ट्रक/ट्रेक्टर
ट्रक/ट्रेक्टर40
ट्रक/ट्रेक्टर
ट्रक/ट्रेक्टर
ट्रक/ट्रेक्टर
परिवहन
कासाधन
16
16
12
22
14
18
16
16
16 11 25
29
20
21
16
13
17
27
23
15
दूरी
क्षेत्रकी
कारखानासें
मदनपुर
चॉवरपाठा
रुकवारा
जगन्नाथपुर
करोदी
नेनवारा
ढिगसरा
पदम
चरगुवां
भौरा
ढिलवार
भरखेडा
हीरापुर
खैरुआ
केसली
ग्वारी
महगुवां
विष्णुपुर
खैरीखुर्द
ग्रामकानाम
सूखा(ढिगसरा)
74
72
75 76
43
71
62 63
70
61
66 67
69
क्र
65
64.
57
60
68
58 59 [ भाग 1 1118
मध्यप्रदेश राजप
जपत्र, दिनांक 15 अप्रैल 2016
प्रस्तावहै।
क्रयकेन्द्र
मिलगेटपर
सभीग्रामोंको
आबद्धकरनेका
सभीग्रामोंको
रीसंहपुर /तन्दूखडा'
नरसिंहपुर/तेन्दूखेडा
नरसिंहपुर/तेन्दूखेडा
नभिंगार/तेन्टखेदा
नरसिंहपुर/तेन्दूखेडा
नरसिंहपुर/तेन्दूखेडा
नरसिंहपुर/तेन्दूखेडा
नरसिंहपुर/तेन्दूखेडा
नरसिंहपुर/तेन्दूखेडा
नरसिंहपुर/तेन्दूखेडा
नरसिंहपुर/तेन्दूखेडा
नरसिंहपुर/तेन्दूखेडा
नरसिंहपुर/तेन्दूखेडा
नरसिंहपुर/तेन्दूखेडा
नरसिंहपुर/तेन्दूखेडा
नरसिंहपुर/तेन्दूखेडा
नरसिंहपुर/तेन्दूखेडा
नरसिंहपुर/तेन्दूखेडा
जिला/तहसील
48.00
8.00
35.00 68.00
152.00
24.00
5.00 94.00 161.00
22.00 76.00 99.00
13.00
3
47:00
15.00 25.00 2842.00 योगगन्ना
क्षेत्रहेक्टेयर में
8.00 4.00
18.00
26.00
4.00
34.00 1.00
8.00 6.00
0.00
मडी
12.00
0.00
1.00
0
4.00
0.00 9.00
2.00
432.00
आच्छादितक्षेत्र
7.00 4.00
11.00
2.00
20.00 20.00
66.00
32.00
20.00 13.00 11.00
83.00 29.00
3
जडी
17.00
9.00
0.00 19.00
1145.00 सत्र2015-16
गन्नाफसल
44.00
36.00
2.00
7.00
3.00
52.00
70.00
24.00
4.00
53.00
52.00
5.00
13.00
नौरपा
4.00 0
4.00
19.00
0.00
1265.00 8
14
2
8
11
40 41
16
19
43
15
13
3
3
44 11 69
प.ह.नं.
गन्नाक्षेत्रआरक्षणहेतुग्रामोंकीसूची
ट्रक/ट्रेक्टर
ट्रक/ट्रेक्टर
ट्रक/ट्रेक्टर
ट्रक/ट्रेक्टर
ट्रक/ट्रेक्टर
ट्रक/ट्रेक्टर
ट्रक/ट्रेक्टर
ट्रक/ट्रेक्टर
ट्रक/ट्रेक्टर
ट्रक/ट्रेक्टर
ट्रक/ट्रेक्टर
ट्रक/ट्रेक्टर
ट्रक/ट्रेक्टर12
ट्रक/ट्रेक्टर
ट्रक/ट्रेक्टर
ट्रक/ट्रेक्टर
ट्रक/ट्रेक्टर
ट्रक/ट्रेक्टर
परिवहन कासाधन
13
12 19
37
8
16 15
24
15
15 20
42
17
7 20
18
39
20
क्षेत्रकी कारखानासें दूरी
उमाहा
इमझिरा खैरुआ मनकापुर
टेकापार
काचरकोना
अंडिया
ईश्वरपुर
इमझिरी
पीपरवानी
काशीखैरी
सर्रा
सुन्हैटी
महुआखेडा
बूढा
बरेली
बडियाघाट गंगई
कुलयोगः-
ग्रामकानाम
3
91
83
92
85
90
84
87
89
80 81 82
86
79
88
194
77
क्र.
178 1119 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजप
जपत्र, दिनांक 15 अप्रैल 2016
Page1 प्रस्तावहै।
क्रयकेन्द्र
मिलगेटपर
सभीग्रामोंको
आबद्धकरनेका
तहसील:-करेली
नरसिंहपुर/करेली
नरसिंहपुर/करेली
नरसिंहपुर/करेली
नरसिंहपुर/करेली
नरसिंहपुर/करेली
नरसिंहपुर/करेली
नरसिंहपुर/करेली
नरसिंहपुर/करेली
नरसिंहपुर/करेली
जिला/तहसील
नरसिंहपुर/करेली
नरसिंहपुर/करेली
नरसिंहपुर/करेली
नरसिंहपुर/करेली
नरसिंहपुर/करेली
नरसिंहपुर/करेली
नरसिंहपुर/करेली
नरसिंहपुर/करेली
दूरसिंहपुरकरेनी सुगरएकपावरइंडस्टीजलि.
वेशिका 74.00
38.00
81.00
22.00
14.00
6.00 12.00
3.00 37.00
26.00
0.00 25.00
16.00
34.00
2.00
1.00
2.00
योगगन्ना क्षेत्रहेक्टेयर -
3.00
मडी
15.00
10.00
4.00
17.00
1.00 4.00
0.00 2.00
0.00
1.00
13.00
0.00
5.00 3.00
0.00
0.00 20.00 43.00 39.00
4.00
8.00
12.00
17.00
0.00
2.00
5.00 2.00
19.00
16.00
16.00
10.00
1.00
17.00
2.00 39.00 जडी
सत्र2015-16
गन्नाफसलआच्छादितक्षेत्र
25.00 2.00
7.00
3.00
16.00
1.00
नौरपा 11.00
1.00
8.00 3.00
0.00
5.00
16.00
3.00
0.00
4.00
0.00
0.00
गन्नाक्षेत्रआरक्षणहेतुग्रामोंकीसूची
18
6
14
15
13
4
18
18
13
15
1
2
11
1
29
1
11
59
प.ह.नं.
د
ट्रक/ट्रेक्टर
ट्रक/ट्रेक्टर
ट्रक/ट्रेक्टर
ट्रक/ट्रेक्टर
ट्रक/ट्रेक्टर
ट्रक/ट्रेक्टर
ट्रक/ट्रेक्टर
ट्रक/ट्रेक्टर
ट्रक/ट्रेक्टर
ट्रक/ट्रेक्टर
ट्रक/ट्रेक्टर
ट्रक/ट्रेक्टर
ट्रक/ट्रेक्टर
ट्रक/ट्रेक्टर
ट्रक/ट्रेक्टर
ट्रक/ट्रेक्टर
ट्रक/ट्रेक्टर
ट्रक/ट्रेक्टर
परिवहन कासाधन
22
26
24
15
27 31
24
14
25
34
16 32
23
16
28
20
27 19
क्षेत्रकी
कारखानासें दूरी
खला
रमखिरिया
खैरुआ
ढाना गोकला धरमपुरी
बिकोर
हिरनपुर
गुरसी
सरसला मिढली
बंधी
बम्हनी
कुडी
जूना
अमथनू
सारसडोल
सगौनघाट
ग्रामकानाम
2 3 4
1
5
8
6 7
15
9 10
14
16
18
13
क्र.
17
12
11 [भाग 1 1120
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 अप्रैल 2016
प्रस्तावहै।
क्रयकेन्द्र
मिलगेटपर
सभीग्रामोंको
आबद्धकरनेका
नरसिंहपुर/करेली
नरसिंहपुर/करेली
नरसिंहपुर/करेली
नरसिंहपुर/करेली
नरसिंहपुर/करेली
नरसिंहपुर/करेली
नरसिंहपुर/करेली
नरसिंहपुर/करेली
नरसिंहपुर/करेली
नरसिंहपुर/करेली
नरसिंहपुर/करेली
नरसिंहपुर/करेली
नरसिंहपुर/करेली
नरसिंहपुर/करेली
नरसिंहपुर/करेली
नरसिंहपुर/करेली
नरसिंहपुर/करेली
नरसिंहपुर/करेली
नरसिंहपुर/करेली
नरसिंहपुर/करेली
नरसिंहपुर/करेली
जिला/तहसील
--नरसिंहपुर/करेली
20.00
67.00
16.00
6.00 3.00
1102.00
57.00
3.00
4.00
38.00 2.00
26.00 22.00
66.00
55.00
13.00 53.00
42.00
5.00
29.00
42.00
18.00
55.00
योगगन्ना
क्षेत्रहेक्टेयर में
8.00
2.00
6.00 0.00
7.00 5.00
6.00
3.00
18.00
0.00
239.00 10.00 0.00
12.00 5.00
0.00
2.00
19.00
मडी 6.00
1.00
6.00 0.00
23.00
29.00
6.00
7.00
30.00
3.00 2.00
39.00
2.00
26.00
9.00
3.00
14.00
27.00
5.00
27.00
7.00
30.00
15.00
20.00
30.00
11.00
2.00
598.00 जंडी
सत्र2015-16
गन्नाफसलआच्छादितक्षेत्र
6.00
15.00
1.00
7.00
6.00
1.00
4.00
0.00
2.00
7.00
18.00
3.00
8.00
265.00
1.00
17.00
22.00
1.00
11.00
0.00
5.00
6.00
18.00
नौरपा
*4.114.7VIMITY
30
12
3
9
22
4
6
7 9
7
8
10
5
4
8
3 4
17
5 5
9
17
प.ह.नं.
परिवहन
ट्रक/ट्रेक्टर
ट्रक/ट्रेक्टर
ट्रक/ट्रेक्टर
ट्रक/ट्रेक्टर
ट्रक/ट्रेक्टर
ट्रक/ट्रेक्टर
ट्रक/ट्रेक्टर
ट्रक/ट्रेक्टर
ट्रक/ट्रेक्टर
ट्रक/ट्रेक्टर
ट्रक/ट्रेक्टर
ट्रक/ट्रेक्टर
ट्रक/ट्रेक्टर
ट्रक/ट्रेक्टर
ट्रक/ट्रेक्टर
ट्रक/ट्रेक्टर
ट्रक/ट्रेक्टर
ट्रक/ट्रेक्टर
ट्रक/ट्रेक्टर
ट्रक/ट्रेक्टर
ट्रक/ट्रेक्टर
कासाधन
32
ट्रक/ट्रेक्टर42
16
18
24 12
18
18
24
25
17 16 16
23
13
19 21 15
13 15
21
15
क्षेत्रकी
कारखानासें दूरी
:
चौकी
रम्पुरा
बीतली गुडवारा
समनापुर
खमरिया
सगरी
केरपानी
बम्होरी
मोथेगॉव
बिचुआ
बगदरी
रांकई
कटंगी
सुआतला
मानेगॉव
रीछई
पलोहा
कुम्हरौड़ा
जमुनियाखुर्द
जमुनियाकलॉ
पिडरईकलॉ
कुलयोगः- ग्रामकानाम
39 40
32
38
29
क्र.
24
2 ) 30 103334 ) 353637 )
23 24 25 26 27 28
19 20 21 22
137 भाग 1 ]
क्रयकेन्द्र
यातकरनेका
तहसील:-गाडरवारा
1121 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 अप्रैल 2016
/
नरसिंहपुर/गाडरवारा
नरसिंहपुर/गाडरवारा
नरसिंहपुर/गाडरवारा
नरसिंहपुर/गाडरवारा
जिला/तहसील
नरसिंहपुर/गाडरवारा
नरसिंहपुर/गाडरवारा
Aim
125.00
34.00
योगगन्ना क्षेत्रहेक्टेयर में
22.00
5.00
मडी
69.00
19.00
जडी
सत्र 2015-16
गन्नाफसलआच्छादितक्षेत्र
34.00
10.00
नौरपा
139
144 प.ह.नं.
ट्रक/ट्रेक्टर
ट्रक/ट्रेक्टर परिवहन कासाधन
38
40
क्षेत्रकी
कारखानासें दूरी
ढोडा
सगौरिया
ग्रामकानाम
1 2
क्र
नरसिंहपुर/गाडरवारा
नरसिंहपुर/गाडरवारा
नरसिंहपुर/गाडरवारा
नरसिंहपुर/गाडरवारा
28.00
20.00
63.00
65.00
65.00
95.00
108.00
121.00
1.00
14.00
0.00
21.00
18.00
31.00
15.00
7.00
17.00
10.00
30.00
24.00
19.00
45.00
62.00
68.00
10.00
10.00
12.00
27.00
32.00
38.00 15.00
39.00
148
145 117
120
141 118
142 115
د.
ट्रक/ट्रेक्टर
ट्रक/ट्रेक्टर
ट्रक/ट्रेक्टर
ट्रक/ट्रेक्टर
ट्रक/ट्रेक्टर
ट्रक/ट्रेक्टर
ट्रक/ट्रेक्टर
ट्रक/ट्रेक्टर
37
48
34
45
49
35
39
41
पटना छवारा
हेमरा
सडूमर
कोठिया रीछा
डुगरिया भौरझिर
8
3 4 5 6 7 [ भाग 1 1122
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 अप्रैल
प्रैल 2016
प्रस्तावहै।
क्रयकेन्द्र
मिलगेटपर
सभीग्रामोंको
आबद्धकरनेका
नरसिंहपुर/गाडरवारा
नरसिंहपुर/गाडरवारा नरसिंहपुर/गाडरवारा
नरसिंहपुर/गाडरवारा
नरसिंहपुर/गाडरवारा
नरसिंहपुर/गाडरवारा
नरसिंहपुर/गाडरवारा
नरसिंहपुर/गाडरवारा
नरसिंहपुर/गाडरवारा
नरसिंहपुर/गाडरवारा
नरसिंहपुर/गाडरवारा
नरसिंहपुर/गाडरवारा
नरसिंहपुर/गाडरवारा
नरसिंहपुर/गाडरवारा
नरसिंहपुर/गाडरवारा
नरसिंहपुर/गाडरवारा
नरसिंहपुर/गाडरवारा
नरसिंहपुर/गाडरवारा
नरसिंहपुर/गाडरवारा
नरसिंहपुर/गाडरवारा
नरसिंहपुर/गाडरवारा जिला/तहसील
शूरासडात्रइंडस्ट्रीयालि.
8.00
54.00
76.00
34.00 68.00
65.00
21.00
32.00
26.00
33.00 18.00
18.00
47.00
17.00
36.00
87.00
51.00
29.00
39.00
26.00
27.00 30.00वंशिका योगगन्ना क्षेत्रहेक्टेयर में
5.00 3.00
35.00
34.00 10.00
13.00
9.00
2.00
1.00
10.00
14.00 3.00
9.00
11.00 M
11.00 13.00
12.00
5.00
11.00
मडी
8.00
0.00
19.00
9.00
11.00
12.00
14.00
38.00
31.00
11.00
26.00
10.00
5.00
19.00
10.00
31.00
13.00
29.00
5.00 13.00
25.00
11.00
8.00
39.00
26.00
जडी
गन्नाफसलआच्छादितक्षेत्र सत्र2015-16
11.00
10.00
7.00
5.00
5.00
20.00
1.00 7.00
15.00 5.00
9.00
10.00
1.00
25.00 8.00
1.00
10.00
4.00
17.00
21.00
6.00
10.00
नौरपा
112
112
112
108
123
108
111
108
121
111
111
108
113 111
111
123
108
112 111
113
113
143
प.ह.नं.
ट्रक/ट्रेक्टर
ट्रक/ट्रेक्टर
ट्रक/ट्रेक्टर
ट्रक/ट्रेक्टर
ट्रक/ट्रेक्टर
ट्रक/ट्रेक्टर
ट्रक/ट्रेक्टर
ट्रक/ट्रेक्टर
ट्रक/ट्रेक्टर
ट्रक/ट्रेक्टर
ट्रक/ट्रेक्टर
ट्रक/ट्रेक्टर
ट्रक/ट्रेक्टर
ट्रक/ट्रेक्टर ट्रक/ट्रेक्टर
ट्रक/ट्रेक्टर
ट्रक/ट्रेक्टर
ट्रक/ट्रेक्टर
ट्रक/ट्रेक्टर
ट्रक/ट्रेक्टर
ट्रक/ट्रेक्टर
ट्रक/ट्रेक्टर
परिवहन कासाधन
45
55
44
40
40 55
60
32
45
60
62
17
53
45 52
42 48
42 40
36
47
41
क्षेत्रकी
कारखानासें दूरी
धौखेडा
बगदरा
नरवारा
खापा
इमलिया पलोहा
भैसा
अठ्ठायसा
नीमच
लीलवानी
खकरिया थरेरा
निवारी
खैरीकला
कारजूनगर
भटेरा
गूजरझिरिया
सूकरी
टिमरावन
चामचोन
गूजरखेडा बरमानखुर्द
ग्रामकानाम
32
31
301
28
21
24
26
29
17
22
19
14
16
23
25
27
20.
12 13
15
18
11
क्र.
भाग 1 ]
1123
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक
15 अप्रैल 2016
प्रस्तावहै।
क्रयकेन्द्र
मिलगेटपर
सभीग्रामोको
आबद्धकरनेका
नरसिंहपुर/गाडरवार
नरसिंहपुर/गाडरवारा नरसिंहपुर/गाडरवारा
नरसिंहपुर/गाडरवारा
जिला/तहसील
1713.0
62.00
14.00
39.00 32.00
योगगन्ना क्षेत्रहेक्टेयर में
492.00
7.00
6.00 14.00 19.00
मडी
16.00
3.00
12.00
28.00
1186.00 जडी
गन्नाफसलआच्छादितक्षेत्र सत्र 2015-16
8.00 9.00
5.00 20.00
650.00 नौरपा
128 114
126 135 कुलयोग:
प.ह.नं.
ट्रक/ट्रेक्टर
ट्रक/ट्रेक्टर
ट्रक/ट्रेक्टर
ट्रक/ट्रेक्टर
परिवहन कासाधन
52 42 38
46
क्षेत्रकी कारखानासें दूरी
चिरहकला
कीरखेडा
गुनवे बिछुआ ग्रामकानाम
33 34 35 36 क्र
प्रस्तावहै।
क्रयकेन्द्र
मिलगेटपर
सभीग्रामोंको
आबद्धकरनेका
तहसील:-नरसिंहपुर
नरसिंहपुर/नरसिंहपुर
नरसिंहपुर/नरसिंहपुर
नरसिंहपुर/नरसिंहपुर
नरसिंहपुर/नरसिंहपुर
जिला/तहसील
60.00
25.00
25.00
3.00
7.00
योगगन्ना क्षेत्रहेक्टेयर में
13.00
5.00
5.00
0.00
3.00
मडी
37.00
16.00
2.00
16.00
3.00
जडी
गन्नाफसलआच्छादितक्षेत्र सत्र2015-16
4.00
4.00 10.00
1.00
1.00
नौरपा
6 8
5
5
कुलयोग:
प.ह.नं.
ट्रक/ट्रेक्टर
ट्रक/ट्रेक्टर
ट्रक/ट्रेक्टर
ट्रक/ट्रेक्टर
परिवहन कासाधन
32
37
36
40
क्षेत्रकी कारखानासें दूरी
बंधी
जोतखेडा
मुर्गाखेडा
डोंगरगॉव
4
3
2
1
क्र.ग्रामकानाम [भांग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र,
दिनांक 15 अप्रैल 2016
1124
प्रस्तावहै।
क्रयकेन्द्र
मिलगेटपर
सभीग्रामोंको
आबद्धकरनेका
तहसील:-देवरी
सागर/देवरी
सागर/देवरी
सागर/देवरी
सागर/देवरी
सागर/देवरी
सागर/देवरी
सागर/देवरी
सागर/देवरी
सागर/देवरी
सागर/देवरी
सागर/देवरी
सागर/देवरी
सागर/देवरी
सागर/देवरी
सागर/देवरी
सागर/देवरी
सागर/देवरी
सागर/देवरी
सागर/देवरी
सागर/देवरी
संघावरइंडस्ट्रीजलि.
जिला/तहसील
7.00
6.00
4.00
43.00
18.00
25.00
6.00
25.00
18.00
14.00
6.00
17.00
45.00
40.00
26.00
0.00
9.00
11.00
17.00
9.00
योगगन्ना क्षेत्रहेक्टेयर में
0.00
0.00
6.00 0.00
0.00
3.00 6.00
9.00
1.00
8.00
1.00
0.00
0.00
1.00
0.00
0.00
0.00
0.00
मडी
0.00
9.00
4.00
8.00
5.00
7.00
3.00
6.00 2.00
17.00
19.00 24.00
0.00 9.00
11.00
3.00
15.00
12.00
7.00
6.00
10.00
18.00
जडी
गन्नाफसलआच्छादितक्षेत्र सत्र2015-16
4.00 1.00
3.00
21.00
2.00
7.00
1.00
3.00
2.00
3.00
9.00 0.00
9.00
3.00
4.00
2.00
18.00
16.00
8.00
0.00
नौरपा
62 64
66
70
67
50
29
25 68 67
68
66
60
61 63
61
68
प.ह.नं.
ट्रक/ट्रेक्टर
ट्रक/ट्रेक्टर
ट्रक/ट्रेक्टर61
ट्रक/ट्रेक्टर
ट्रक/ट्रेक्टर65
ट्रक/ट्रेक्टर
ट्रक/ट्रेक्टर26
ट्रक/ट्रेक्टर
ट्रक/ट्रेक्टर
ट्रक/ट्रेक्टर
ट्रक/ट्रेक्टर
ट्रक/ट्रेक्टर
ट्रक/ट्रेक्टर
ट्रक/ट्रेक्टर
ट्रक/ट्रेक्टर
ट्रक/ट्रेक्टर
ट्रक/ट्रेक्टर
ट्रक/ट्रेक्टर
ट्रक/ट्रेक्टर
ट्रक/ट्रेक्टर
परिवहन कासाधन
26
42
38
33
47
23 35
22
40
38 31
41 39
37
33
26 28
26
37
27
क्षेत्रकी कारखानासें दूरी
पटना
रसेना
श्रीनगर
सुनाह
खैरी खैरुआ छिंदली
तीपरवानी
खमरिया
महाराजपुर डोभी
केवलारी बिजौरा
सलैरया मढपिपरिया
किशनपुर
सिमरिया जमुनिया सिंगपुर
पाठकपिपरिया ग्रामकानाम
9 10 11
4
6
8
7
5
1 2 3
12
14
13
15 16
20
17 18 19 क्र
D 1125
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 अप्रैल 2016
भाग 1 ]
प्रस्तावहै।
क्रयकेन्द्र
मिलगेटपर
सभीग्रामोंको
आबद्धकरनेका
सागर/देवरी
सागर/देवरी
सागर/देवरी
सागर/देवरी
सागर/देवरी
सागर/देवरी
सागर/देवरी
सागर/देवरी
सागर/देवरी
सागर/देवरी
सागर/देवरी
सागर/देवरी
जिला/तहसील
7.00
13.00
17.00 8.00
2.00
9.00
6.00 1.00
7.00
4.00
6.00
430.00
4.00
योगगन्ना क्षेत्रहेक्टेयर में
0.00
1.00
मडी
1.00
0.00
1.00
0.00
1.00 0.00
0.00 0.00
0.00
3.00
51.00
4.00
7.00
10.00
8.00
7.00
3.00
2.00
3.00
3.00
4.00
1.00
1.00
239.00
जडी
गन्नाफसलआच्छादितक्षेत्र सत्र2015-16
2.00
8.00
3.00
1.00
2.00
1.00
1.00
2.00
नौरपा
1.00
0.00 1.00
2.00
140.00
30 63 63 63 61 36
25
25 36 63 25
61
प.ह.नं.
ट्रक/ट्रेक्टर
ट्रक/ट्रेक्टर
ट्रक/ट्रेक्टर
ट्रक/ट्रेक्टर
ट्रक/ट्रेक्टर
ट्रक/ट्रेक्टर
ट्रक/ट्रेक्टर
ट्रक/ट्रेक्टर
ट्रक/ट्रेक्टर
ट्रक/ट्रेक्टर
ट्रक/ट्रैक्टर
ट्रक/ट्रेक्टर
परिवहन कासाधन
36
43
35
41 40 35 28 27
35
48 46
27
क्षेत्रकी कारखानासें दूरी
कुलयोग
चिरचिटा देगुवां
पथरिया
पनारी
सगरा
वैरशाला
रीछई
खकरिया
गोटेगॉव
बिछुआ
वाणी
नंदीपिपरिया
32
31
28 29 30
24 25
27
22
26
23
क्र.ग्रामकानाम
21 [भाग 1 1126
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 अप्रैल 2016
(11)
क्रयकेन्द्र
तहसील-उदयपुरा
(10)
जिला/तहसील
रायसेन/उदयपुरा
रायसेन/उदयपुरा
रायसेन/उदयपुरा
रायसेन/उदयपुरा
रायसेन/उदयपुरा
रायसेन/उदयपुरा
रायसेन/उदयपुरा
रायसेन/उदयपुरा
रायसेन/उदयपुरा
रायसेन/उदयपुरा
रायसेन/उदयपुरा
रायसेन/उदयपुरा
रायसेन/उदयपुरा
रायसेन/उदयपुरा
रायसेन/उदयपुरा
रायसेन/उदयपुरा
रायसेन/उदयपुरा
रायसेन/उदयपुरा
रायसेन/उदयपुरा
रायसेन/उदयपुरा
रायसेन/उदयपुरा
रायसेन/उदयपुरा
रायसेन/उदयपुरा
रायसेन/उदयपुरा
क्षेत्र
3.00
1.00
3.00
6.00
8.00
2.00
5.00
14.00
7.00
12.00
15.00
10.00 14.00
295.00
12.00
25.00 24.00
11.00
21.00
10.00
(9)
15.00 11.00
11.00
13.00
42.00
(हे.में)
योगगन्ना
2.50
4.00
3.00
2.00
0.00
0.00
5.00 3.00
2.00
0.00
1.00 1.00
0.00
2.00
1.00
2.00
0.00 0.00
6.00
1.00
0.00
1.00
0.00
0.00
36.50 मंड़ी
(8)
8.00
2.00
5.00
5.00 1.00
1.00
2.00
8.00
5.00
1.00
8.00
7.00 5.00
4.00
6.00
6.00
2.00
6.00
8.00
10.00
15.00
10.00
17.00
16.00
158.00 जड़ी
(7)
गन्नाफसलआच्छादितक्षेत्र सत्र2015-16
2.00 1.00
1.00 2.50
4.00 4.00
100.50
16.00 2.00 8.00
7.00
1.00
7.00 2.00
1.00
5.00
2.00
0.00
0.00
4.00
21.00
2.00
9.00
2.00 2.00
नोरपा
(6)
53
कुलयोग:
54 65
63 65
45
66
62
69 59
68
59 65
69
60
65 66
69
68
66 67 67
69
68
प.ह.न.
(5)
का
साधन
परिवहन
(4)
ट्रक/ट्रेक्टर
ट्रक/ट्रेक्टर
ट्रक/ट्रेक्टर
ट्रक/ट्रेक्टर
ट्रक/ट्रेक्टर
ट्रक/ट्रेक्टर
ट्रक/ट्रेक्टर
ट्रक/ट्रेक्टर
ट्रक/ट्रेक्टर
ट्रक/ट्रेक्टर
ट्रक/ट्रेक्टर
ट्रक/ट्रेक्टर
ट्रक/ट्रेक्टर
ट्रक/ट्रेक्टर
ट्रक/ट्रेक्टर
ट्रक/ट्रेक्टर
ट्रक/ट्रेक्टर
ट्रक/ट्रेक्टर
ट्रक/ट्रेक्टर
ट्रक/ट्रेक्टर
ट्रक/ट्रेक्टर
ट्रक/ट्रेक्टर
ट्रक/ट्रेक्टर
ट्रक/ट्रेक्ट०र
32 26 40 19 48
43 26
25 33
27 21
31
23
23 27
26
27 27
19
26
26 23 25 26
(3)
क्षेत्रकी
कारखाने सेदूरी
(2)
नूरजहागंज
ग्रामका नाम
आलीवाड़ा
खापरखेड़ा
डोगरिया
खमरिया
घुअरपुर
सहजपुरी
बरखंदा
जमुनिया
चीखली
दिघावन बडगुवां करहैया
महुगवां
खेरुआ
खिरेंटी
थाला
सडरई
पड़रई
इटुआ
डोगरा
पतई
बूढ़ा
19
16
13 14 15सिमरिया
22
10 12
17 18
24 6
21
4 5
23
8
11
20
2 3
9
1
7
क्रमाक
(1) 1127
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 अप्रैल 2016
भाग 1 ]
कार्यालय, कलेक्टर जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग, जिला खण्डवा
खण्डवा, दिनांक 17 फरवरी 2016
नस्ती क्र. - एल.ए. - 2015 - भू-अर्जन-प्र. क्र. 01-अ-82-2015-16.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर अधिनियम, 2013 की धारा 11 ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.
प्रस्तावित खण्डवा सनावद के मध्य अमान परिवर्तन कार्य की प्रकृति लोक हित के अंतर्गत सार्वजनिक प्रयोजन की है. अधिनियम के अध्याय 2 ( अ ) की धारा 4 सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट से छूट प्रदान की गयी है. जिसका प्रकाशन पृथक् से किया गया है इस कारण से धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के प्रकाशन की आवश्यकता नहीं है :-
भूमि का वर्णन
तहसील
नगर/ग्राम
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (2)
(1)
(4) 7.58 खण्डवा खण्डवा
(3) अत्तर
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
उप मुख्य इंजीनियर ( निर्माण )
पश्चिम रेल्वे, इन्दौर.
खण्डवा सनावद के मध्य आमान परिवर्तन कार्य हेतु.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , खण्डवा/उप मुख्य इंजीनियर ( निर्माण ) पश्चिम रेल्वे, इन्दौर के कार्यालय में किया जा सकता है.
नस्ती क्र.- एल.ए. - 2015- भू-अर्जन-प्र. क्र. 02-अ-82-2015-16.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर अधिनियम, 2013 की धारा 11 ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.
प्रस्तावित खण्डवा सनावद के मध्य अमान परिवर्तन कार्य की प्रकृति लोक हित के अंतर्गत सार्वजनिक प्रयोजन की है. अधिनियम के अध्याय 2 ( अ ) की धारा 4 सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट से छूट प्रदान की गयी है. जिसका प्रकाशन पृथक् से किया गया है इस कारण से धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के प्रकाशन की आवश्यकता नहीं है :-
भूमि का वर्णन
लगभग क्षेत्रफल
नगर/ग्राम
तहसील
जिला
(हे. में) (1) (2)
खण्डवा
(4) 1.84
(3) अजंटी
खण्डवा
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5) उप मुख्य इंजीनियर ( निर्माण )
पश्चिमरेल्वे, इन्दौर.
(6) खण्डवा सनावद के मध्य आमान परिवर्तन कार्य हेतु.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी खण्डवा/उप मुख्य इंजीनियर ( निर्माण ) पश्चिम रेल्वे , इन्दौर के कार्यालय में किया जा सकता है.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 अप्रैल 2016
1128
नस्ती क्र.- एल.ए. - 2015- भू-अर्जन-प्र. क्र. 03-अ-82-2015-16.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर अधिनियम, 2013 की धारा 11 ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है , राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.
प्रस्तावित खण्डवा सनावद के मध्य अमान परिवर्तन कार्य की प्रकृति लोकहित के अंतर्गत सार्वजनिक प्रयोजन की है. अधिनियम के अध्याय 2 ( अ ) की धारा -4 सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट से छूट प्रदान की गयी है. जिसका प्रकाशन पृथक् से किया गया है इस कारण से धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के प्रकाशन की आवश्यकता नहीं है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (1)
(4) 0.78
(3) चिचगोहन
खण्डवा
(2) खण्डवा
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) खण्डवा सनावद के मध्य आमान परिवर्तन कार्य हेतु.
(5) उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण ) पश्चिम रेल्वे, इन्दौर.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन, अधिकारी खण्डवा/उप मुख्य इंजीनियर ( निर्माण ) पश्चिम रेल्वे, इन्दौर के कार्यालय में किया जा सकता है.
नस्ती क्र. - एल.ए. - 2015- भू-अर्जन-प्र. क्र. 04-अ-82-2015-16.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर अधिनियम, 2013 की धारा 11 ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है , राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.
प्रस्तावित खण्डवा सनावद के मध्य अमान परिवर्तन कार्य की प्रकृति लोक हित के अंतर्गत सार्वजनिक प्रयोजन की है. अधिनियम के अध्याय 2 ( अ ) की धारा -4 सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट से छूट प्रदान की गयी है. जिसका प्रकाशन पृथक् से किया गया है इस कारण से धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के प्रकाशन की आवश्यकता नहीं है :-
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(4) 1.69
(3) सिर्रा
(2) खण्डवा
(1) खण्डवा
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5) उप मुख्य इंजीनियर ( निर्माण ) पश्चिम रेल्वे, इन्दौर.
(6) खण्डवा सनावद के मध्य आमान परिवर्तन कार्य हेतु.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , खण्डवा/उप मुख्य इंजीनियर ( निर्माण ) पश्चिम रेल्वे, इन्दौर के कार्यालय में किया जा सकता है.
1129
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 अप्रैल 2016
भाग 1 ]
नस्ती क्र.- एल.ए. - 2015- भू-अर्जन-प्र. क्र. 05-अ-82-2015-16.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर अधिनियम , 2013 की धारा 11 ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.
प्रस्तावित खण्डवा सनावद के मध्य अमान परिवर्तन कार्य की प्रकृति लोक हित के अंतर्गत सार्वजनिक प्रयोजन की है. अधिनियम के अध्याय 2 ( अ ) की धारा 4 सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट से छूट प्रदान की गयी है. जिसका प्रकाशन पृथक् से किया गया है इस कारणसे धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के प्रकाशन की आवश्यकता नहीं है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम
तहसील
जिला
धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(1) (2)
(4) 0.25
खण्डवा
खण्डवा
(3) अहमदपुर खैगांव
(6) खण्डवा सनावद के मध्य आमान परिवर्तन कार्य हेतु.
(5) उप मुख्य इंजीनियर ( निर्माण) पश्चिम रेल्वे, इन्दौर.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, खण्डवा/उप मुख्य इंजीनियर ( निर्माण) पश्चिम रेल्वे, इन्दौर के कार्यालय में किया जा सकता है.
नस्ती क्र. - एल.ए. - 2015- भू-अर्जन-प्र. क्र. 06-अ-82-2015-16.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर अधिनियम , 2013 की धारा 11 ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है , राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.
प्रस्तावित खण्डवा सनावद के मध्य अमान परिवर्तन कार्य की प्रकृति लोक हित के अंतर्गत सार्वजनिक प्रयोजन की है. अधिनियम के अध्याय 2 ( अ ) की धारा 4 सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट से छूट प्रदान की गयी है. जिसका प्रकाशन पृथक् से किया गया है इस कारण से धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के प्रकाशन की आवश्यकता नहीं है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम
तहसील
धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(4) 0.08
(1) खण्डवा
(2) खण्डवा
(3) रोहनाई
(6) खण्डवा सनावद के मध्य आमान परिवर्तन कार्य हेतु.
(5) उप मुख्य इंजीनियर ( निर्माण ) पश्चिम रेल्वे, इन्दौर.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , खण्डवा/उप मुख्य इंजीनियर ( निर्माण ) पश्चिम रेल्वे, इन्दौर के कार्यालय में किया जा सकता है.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 अप्रैल 2016
1130
नस्ती क्र. एल.ए. - 2015- भू-अर्जन प्र. क्र. 07-अ-82-2015-16.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर अधिनियम, 2013 की धारा 11 ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन , इसके अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.
प्रस्तावित खण्डवा सनावद के मध्य अमान परिवर्तन कार्य की प्रकृति लोकहित के अंतर्गत सार्वजनिक प्रयोजन की है . अधिनियम के अध्याय 2 ( अ ) की धारा 4 सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट से छूट प्रदान की गयी है. जिसका प्रकाशन पृथक् से किया गया है इस कारण से धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के प्रकाशन की आवश्यकता नहीं है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
तहसील/
नगर/ग्राम
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4) 1.99
(3) तलवडिया
(1) खण्डवा
(2) खण्डवा
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5) उप मुख्य इंजीनियर ( निर्माण ) पश्चिम रेल्वे, इन्दौर.
खण्डवा सनावद के मध्य आमान परिवर्तन कार्य हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , खण्डवा/उप मुख्य इंजीनियर ( निर्माण ) पश्चिम रेल्वे, इन्दौर के कार्यालय में किया जा सकता है.
नस्ती क्र.- एल.ए. - 2015- भू-अर्जन-प्र. क्र. 08-अ-82-2015-16.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर अधिनियम, 2013 की धारा 11 ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.
प्रस्तावित खण्डवा सनावद के मध्य अमान परिवर्तन कार्य की प्रकृति लोकहित के अंतर्गत सार्वजनिक प्रयोजन की है. अधिनियम के अध्याय 2 ( अ ) की धारा 4 सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट से छूट प्रदान की गयी है. जिसका प्रकाशन पृथक् से किया गया है इस कारण से धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के प्रकाशन की आवश्यकता नहीं है :-
भूमि का वर्णन
तहसील/ नगर/ग्राम
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(4) (1) (2)
0.28 खण्डवा
खण्डवा
(3) खण्डवा तरफ कुन्बी
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5) उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण ) पश्चिमरेल्वे, इन्दौर.
(6) खण्डवा सनावद के मध्य आमान परिवर्तन कार्य हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, खण्डवा/उप मुख्य इंजीनियर ( निर्माण ) पश्चिम रेल्वे, इन्दौर के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम. के. अग्रवाल, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.
1131
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 अप्रैल 2016
भाग 1 ]
कार्यालय, कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
पन्ना, दिनांक 14 मार्च 2016
प्र. क्र. 068 - अ- 82 - वर्ष 2015-16.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिकं प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम
जिला तहसील
धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)
(6)
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
पन्ना
इमलिया
रैपुरा
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पवई.
पटपरा नाला, तालाब योजना अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य (छूटे हुये रकबे ) हेतु.
निजी भूमि रकबा 12.70 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.00 कुल रकबा 12.70 है.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पवई के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , शिव नारायण सिंह चौहान , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला बालाघाट, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
बालाघाट , दिनांक 26 मार्च 2016
क्र. 911 - भू-अर्जन-2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि के, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा , सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.
अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा नहर निर्माण हेतु भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 40 के अंतर्गत , भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन- पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 (3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाधात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.
[भाग 1 1132
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 अप्रैल 2016
इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है , कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 15 के उपबंध भूमियों के संबंध में लागू होंगे :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
तहसील नगर/ग्राम
जिला
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(4)
(5)
(2)
(1)
बालाघाट खैरलॉजी
(3) झिरिया
(6) नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अधिग्रहण.
भू-अर्जन अधिकारी , वारासिवनी जिला बालाघाट .
रकबा 0.228 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.
(2) अर्जित की जाने वाली वर्णित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट [email protected] एवं म . प्र . शासन, राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय, कलेक्टर ( भू-अर्जन शाखा ) , बालाघाट के न्यायालय में किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी , एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , वारासिवनी, जिला बालाघाट के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन, कार्यपालन यंत्री, राजीव सागर परियोजना संभाग क्रमांक -3 , कटंगी, जिला बालाघाट के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर बालाघाट के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.
क्र. 912- भू- अर्जन- 2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि के, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा , सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.
अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा डब्ल्यू. बी. एम. सड़क निर्माण हेतु भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 40 के अंतर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन- पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.
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मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 अप्रैल 2016
भाग 1 ]
इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 15 के उपबंध भूमियों के संबंध में लागू होंगे : - जिला
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
तहसील
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमिलगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(4) (1)
बालाघाट
(2) वारासिवनी
(3) झालीवाडा- कौलीवाडा
रकबा 0.106 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.
(2)
अनुसूची
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5) भू-अर्जन अधिकारी , वारासिवनी, जिला बालाघाट.
(6) वारासिवनी ब्रांच केनाल डब्लयू. बी. एम. सड़क निर्माण हेतु निजी भूमि का अधिग्रहण.
अर्जित की जाने वाली वर्णित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट [email protected] एवं म. प्र. शासन , राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है .
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय , कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा) , बालाघाट के न्यायालय में किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी , एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , वारासिवनी, जिला बालाघाट के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , कार्यालय , कार्यपालन यंत्री , राजीव सागर परियोजना संभाग क्रमांक-3 , कटंगी , जिला बालाघाट के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर बालाघाट के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, भरत यादव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
खरगोन, दिनांक 22 मार्च 2016
क्र. 167- भू-अर्जन-2016 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची ( 1 ) के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सम्मुख दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार अनुसूची ( 2 ) में दर्शित भूमि के ब्यौरों से संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची ( 1 ) के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 अप्रैल 2016
1134
प्रस्तावित वृहद ताप विद्युत् परियोजना की प्रकृति लोकहित के अन्तर्गत सार्वजनिक प्रयोजन की होने से. अधिनियम के अध्याय -2 ( अ ) धारा -4 में वर्णित सामाजिक समाघात निर्धारण एवं अन्य उपबंधों से छूट प्रदान की गयी है. जिसका प्रकाशन पृथक्से किया गया है इस कारण धारा -11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के प्रकाशन की आवश्यकता नहीं है.
1
अनुसूची ( 1 )
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन ग्राम/नगर
जिला तहसील
धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल (हे. में. )
(4) 2.767
(3) बोदगांव
(1) खरगोन
(2) सनावद
(5) महाप्रबंधक एनटीपीसी खरगोन.
(6) खरगोन वृहद ताप विद्युत् परियोजना को कोयला आपूर्ति के लिए रेल पथ के निर्माण हेतु.
अनुसूची ( 2 )
रेलपथ निर्माण क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम- बोदगांव की प्रभावित भूमि का विवरण
सर्वे नंबर
अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल ( हे.में. )
(2) 2.767 (1) 19/1 , 21/1 , 23/1 , 24/1 , 24/2 , 24/5 , 28/3 , 167 , 168 , 173 , 174/1 , 174/2 , 184 , 230, 244/5 , 251/1 , 263/1 , 245/1 , 242/6, 251/3 22/1 , 34/18
योग:- 2.767 नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , बड़वाह एवं महाप्रबंधक, एनटीपीसी लिमिटेड, खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.
क्र. 168 - भू- अर्जन- 2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची ( 1 ) के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सम्मुख दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार अनुसूची ( 2 ) में दर्शित भूमि के ब्यौरों से संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची ( 1 ) के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.
प्रस्तावित वृहद ताप विद्युत् परियोजना की प्रकृति लोकहित के अन्तर्गत सार्वजनिक प्रयोजन की होने से अधिनियम के अध्याय -2 ( अ ) धारा 4 में वर्णित सामाजिक समाघात निर्धारण एवं अन्य उपबंधों से छूट प्रदान की गयी है. जिसका प्रकाशन पृथक् से किया गया है इस कारण से धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के प्रकाशन की आवश्यकता नहीं है:-
अनुसूची ( 1 )
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील
भूमि का वर्णन ग्राम/नगर
धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल (हे. में. )
(4) 0.416
(1) खरगोन
(3) बालाबाद
(2) सनावद
(5) महाप्रबंधक एनटीपीसी खरगोन.
(6) खरगोन वृहद ताप विद्युत् परियोजना को कोयला आपूर्ति के लिए रेल पथ के निर्माण हेतु.
1135
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 अप्रैल 2016
भाग 1 ]
अनुसूची (2)
रेलपथ निर्माण क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम- बालाबाद की प्रभावित भूमि का विवरण
सर्वे नंबर
(1) 77, 78/2, 79 , 80 , 85/6 , 116/1 , 91/2 , 91/4
अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल (हे.में. )
(2) 0.416
योग :- 0.416
नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , बड़वाह एवं महाप्रबंधक, एनटीपीसी लिमिटेड, खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.
क्र. 169 - भू- अर्जन-2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची ( 1 ) के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सम्मुख दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार अनुसूची ( 2 ) में दर्शित भूमि के ब्यौरों से संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची ( 1 ) के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.
प्रस्तावित वृहद ताप विद्युत् परियोजना की प्रकृति लोकहित के अन्तर्गत सार्वजनिक प्रयोजन की होने से अधिनियम के अध्याय-2( अ) धारा 4 में वर्णित सामाजिक समाघात निर्धारण एवं अन्य उपबंधों से छूट प्रदान की गयी है. जिसका प्रकाशन पृथक से किया गया है इस कारण से धारा 11 (3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के प्रकाशन की आवश्यकता नहीं है :-
अनुसूची ( 1 )
भूमि का वर्णन ग्राम/नगर
जिला तहसील
अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल (हे. में. )
(4) 5.587 (1) खरगोन
(2) सनावद
(3) भुगदड़
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
महाप्रबंधक एनटीपीसी खरगोन.
खरगोन वृहद ताप विद्युत् परियोजना को कोयला आपूर्ति के लिए रेल पथ के निर्माण हेतु.
अनुसूची ( 2 )
रेलपथ निर्माण क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम - भुगदड़ की प्रभावित भूमि का विवरण
सर्वे नंबर
(1)
38/2, 40/1 , 40/2 , 41/1 , 41/2 , 41/3 , 41/5 , 42, 45/5 , 45/1 , 46/1 , 47, 48/3 , 48/9 , 57, 58/1 , 48/7 , 48/2 , 48/5 , 56, 60/1 , 48/1 .
अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल (हे.में. )
(2) 5.587
योग :- 5.587
नोट.- भूमिका नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी , बड़वाह एवं महाप्रबंधक, एनटीपीसी लिमिटेड, खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है .
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 अप्रैल 2016
1136
क्र. 170- भू- अर्जन- 2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची ( 1 ) के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सम्मुख दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार अनुसूची ( 2 ) में दर्शित भूमि के ब्यौरों से संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची ( 1 ) के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.
प्रस्तावित वृहद ताप विद्युत् परियोजना की प्रकृति लोकहित के अन्तर्गत सार्वजनिक प्रयोजन की होने से अधिनियम के अध्याय -2 ( अ ) की धारा 4 में वर्णित सामाजिक समाघात निर्धारण एवं अन्य उपबंधों से छूट प्रदान की गयी है. जिसका प्रकाशन पृथक् से किया गया है इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के प्रकाशन की आवश्यकता नहीं है:-
अनुसूची ( 1 )
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन ग्राम/नगर
जिला तहसील
धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल (हे. में. )
(4) 0.243
(1) खरगोन
(3) ढसगांव
(2) सनावद
(5) महाप्रबंधक, एनटीपीसी, खरगोन.
(6) खरगोन वृहद ताप विद्युत् परियोजना को कोयला आपूर्ति के लिए रेल पथ के निर्माण हेतु .
अनुसूची (2)
रेलपथ निर्माण क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम ढसगांव की प्रभावित भूमि का विवरण
सर्वे नंबर
अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल (हे. में. )
(2)
0.243 (1) 147/4, 148 , 149/4
0.243
योग :-
नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी , बड़वाह एवं महाप्रबंधक , एनटीपीसी लिमिटेड, खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.
क्र. 171 - भू- अर्जन -2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची ( 1 ) के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सम्मुख दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार अनुसूची ( 2 ) में दर्शित भूमि के ब्यौरों से संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची ( 1 ) के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.
प्रस्तावित वृहद ताप विद्युत परियोजना की प्रकृति लोकहित के अन्तर्गत सार्वजनिक प्रयोजन की होने से अधिनियम के अध्याय -2 ( अ) धारा 4 में वर्णित सामाजिक समाघात निर्धारण एवं अन्य उपबंधों से छूट प्रदान की गयी है , जिसका प्रकाशन पृथक से किया गया है. इस 1137
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 अप्रैल 2016
भाग 1 ]
कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के प्रकाशन की आवश्यकता नहीं है .
अनुसूची ( 1 )
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन अर्जित की जाने वाली
ग्राम/नगर
जिला तहसील
धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
भूमि का कुल क्षेत्रफल (हे. में. )
(5)
(6)
(4)
(2)
(3)
(1)
9.573
खरगोन सनावद खानपुरा
महाप्रबंधक, एनटीपीसी, खरगोन.
खरगोन वृहद ताप विद्युत् परियोजना को कोयला आपूर्ति के लिए रेल पथ के निर्माण हेतु.
अनुसूची (2 )
रेलपथ निर्माण क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम-खानपुरा की प्रभावित भूमि का विवरण
सर्वे नंबर
अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल ( हे.में. ) (1)
(2) 9.573 32, 33/1 , 33/2 , 33/7 , 33/9 , 34/1 , 34/3 , 38/2 , 38/3, 39/1 , 39/2 , 44, 45/1 , 45/2 , 46/1 , 51/1 , 33/11 , 33/3 , 57/4, 57/1 , 38/1 , 46/2 , 51/5 .
योग :- 9.573 नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी , बड़वाह एवं महाप्रबंधक, एनटीपीसी लिमिटेड, खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.
क्र. 172 - भू- अर्जन - 2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची ( 1 ) के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सम्मुख दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार ( 2 ) में दर्शित भूमि के ब्यौरों से संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची ( 1 ) के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.
प्रस्तावित वृहद् ताप विद्युत परियोजना की प्रकृति लोकहित के अन्तर्गत सार्वजनिक प्रयोजन की होने से अधिनियम के अध्याय -2( अ ) की धारा 4 में वर्णित सामाजिक समाघात निर्धारण एवं अन्य उपबंधों से छूट प्रदान की गयी है, जिसका प्रकाशन पृथक से किया गया है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के प्रकाशन की आवश्यकता नहीं है .
अनुसूची ( 1 )
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन ग्राम/नगर
तहसील
जिला
धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल (हे. में. )
(6)
(5)
(2)
(4) 5.254
(3) टाकली
(1) खरगोन सनावद
महाप्रबंधक , एन.टी.पी.सी. , खरगोन.
खरगोन वृहद् ताप विद्युत परियोजना को कोयला आपूर्ति के लिए रेल पथ के निर्माण हेतु.
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[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 अप्रैल 2016
अनुसूची (2 )
रेलपथ निर्माण क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम-टाकली की प्रभावित भूमि का विवरण
सर्वे नंबर
(1)
अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल (हे.में. )
(2) 5.254
215/1 , 215/3 , 215/4 , 215/5 , 216/2 , 216/3 , 216/5 , 216/6 , 217/2 , 252, 265, 266/1 , 266/2 , 267/1 , 267/2 , 268 , 250/2 , 272,271 , 270 , 215/2 , 214/2 .
5.254
योग ..
नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , बड़वाह एवं महाप्रबंधक , एनटीपीसी लिमिटेड, खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है .
क्र. 173 - भू- अर्जन -2016. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची ( 1 ) के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सम्मुख दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार अनुसूची ( 2 ) में दर्शित भूमि के ब्यौरों से संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची ( 1 ) के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.
प्रस्तावित वृहद् ताप विद्युत परियोजना की प्रकृति लोकहित के अन्तर्गत सार्वजनिक प्रयोजन की होने से अधिनियम के अध्याय-2 ( अ ) की धारा 4 में वर्णित सामाजिक समाघात निर्धारण एवं अन्य उपबंधों से छूट प्रदान की गयी है , जिसका प्रकाशन पृथक से किया गया है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के प्रकाशन की आवश्यकता नहीं है.
अनुसूची ( 1 )
भूमि का वर्णन जिला तहसील ग्राम/नगर अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल (हे. में. ) (4)
5.165 (1) खरगोन
(3) मोखनगांव
(2) सनावद
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5) महाप्रबंधक , एन.टी.पी.सी. , खरगोन.
खरगोन वृहद् ताप विद्युत परियोजना को कोयला आपूर्ति के लिए रेल पथ के निर्माण हेतु.
अनुसूची ( 2)
रेलपथ निर्माण क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम-मोखनगांव की प्रभावित भूमि का विवरण
सर्वे नंबर
(1)
अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल (हे.में. )
(2) 5.165
23/9 , 31 , 43 , 45/1 , 47 , 78/2 , 78/3 , 78/5 , 78/7 , 78/8 , 87, 103/1 , 103/3 , 104, 110/11 , 110/12 , 78/4 , 77 , 109/1 , 109/2 , 109/3 , 109/4 , 23/6 , 23/12, 23/11 , 23/2 , 142/2 , 142/1 , 108/1 , 145. 144, 103/4 , 118/1 , 117/1 , 117/2 , 115 .
5.165
योग ..
1139
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 अप्रैल 2016
भाग 1 ]
नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बड़वाह एवं महाप्रबंधक, एनटीपीसी लिमिटेड, खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.
क्र. 174- भू- अर्जन-2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची ( 1 ) के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सम्मुख दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार अनुसूची ( 2 ) में दर्शित भूमि के ब्यौरों से संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची ( 1 ) के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.
प्रस्तावित वृहद् ताप विद्युत परियोजना की प्रकृति लोकहित के अन्तर्गत सार्वजनिक प्रयोजन की होने से अधिनियम के अध्याय -2( अ ) की धारा 4 में वर्णित सामाजिक समाघात निर्धारण एवं अन्य उपबंधों से छूट प्रदान की गयी है , जिसका प्रकाशन पृथक से किया गया है. इस कारण से धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के प्रकाशन की आवश्यकता नहीं है.
अनुसूची ( 1 )
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन ग्राम/नगर
जिला तहसील
धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) (2)
अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल (हे. में. ) (4) 1.138
(3) भगोरा
(1) खरगोन सनावद
(5) महाप्रबंधक, एन.टी.पी.सी. , खरगोन.
खरगोन वृहद् ताप विद्युत परियोजना को कोयला आपूर्ति के लिए रेल पथ के निर्माण हेतु.
अनुसूची (2 )
रेलपथ निर्माण क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम - भगोरा की प्रभावित भूमि का विवरण
सर्वे नंबर
अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल (हे. में. )
(2) 1.138 (1) 22/1 , 23/1 , 25 , 26, 30/1 , 30/2 , 22/2
योग .. 1.138 नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , बड़वाह एवं महाप्रबंधक, एनटीपीसी लिमिटेड, खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है .
क्र. 175 - भू- अर्जन-2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची ( 1 ) के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सम्मुख दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार अनुसूची ( 2 ) में दर्शित भूमि के ब्यौरों से संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची ( 1 ) के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.
[भाग 1 1140
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 अप्रैल 2016
प्रस्तावित वृहद् ताप विद्युत परियोजना की प्रकृति लोकहित के अन्तर्गत सार्वजनिक प्रयोजन की होने से अधिनियम के अध्याय-2( अ) की धारा 4 में वर्णित सामाजिक समाघात निर्धारण एवं अन्य उपबंधों से छूट प्रदान की गयी है, जिसका प्रकाशन पृथक से किया गया है. इस कारण से धारा -11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के प्रकाशन की आवश्यकता नहीं है :-
अनुसूची ( 1 )
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन ग्राम/नगर
तहसील
जिला
धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल (हे. में. )
(6)
(4)
(2)
0.380
(1) खरगोन सनावद
(3) तमोलिया
(5) महाप्रबंधक, एन.टी.पी.सी. , खरगोन.
खरगोन वृहद् ताप विद्युत परियोजना को कोयला आपूर्ति के लिए रेल पथ के निर्माण हेतु.
अनुसूची (2 )
रेलपथ निर्माण क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम- तमोलिया की प्रभावित भूमि का विवरण
सर्वे नंबर
अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल (हे.में. ) (1) 204/1 , 209/2 , 207
(2) 0.380 0.380
योग .
नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बड़वाह एवं महाप्रबंधक, एनटीपीसी लिमिटेड, खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है .
क्र. 176- भू- अर्जन- 2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची ( 1 ) के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सम्मुख दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार अनुसूची ( 2 ) में दर्शित भूमि के ब्यौरों से संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची ( 1 ) के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.
प्रस्तावित वृहद् ताप विद्युत परियोजना की प्रकृति लोकहित के अन्तर्गत सार्वजनिक प्रयोजन की होने से अधिनियम के अध्याय-2( अ) की धारा -4 में वर्णित सामाजिक समाघात निर्धारण एवं अन्य उपबंधों से छूट प्रदान की गयी है, जिसका प्रकाशन पृथक से किया गया है. इस कारण से धारा -11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के प्रकाशन की आवश्यकता नहीं है :-
अनुसूची ( 1 )
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील
भूमि का वर्णन ग्राम/नगर
धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल (हे. में. )
(4)
0.853
(1) खरगोन
(2) सनावद
(3) गोराडिया
(5) महाप्रबंधक, एन.टी.पी.सी. , खरगोन.
(6) खरगोन वृहद् ताप विद्युत परियोजना को कोयला आपूर्ति के लिए रेल पथ के निर्माण हेतु.
1141
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 अप्रैल 2016
भाग 1 ]
अनुसूची (2 )
रेलपथ निर्माण क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम- गोराडिया की प्रभावित भूमि का विवरण
सर्वे नंबर
(1) 4, 8/1 , 8/2
अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल (हे. में. )
(2) 0.853
0.853
योग .
नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी, बड़वाह एवं महाप्रबंधक , एनटीपीसी लिमिटेड, खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.
क्र. 177- भू-अर्जन- 2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची ( 1 ) के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सम्मुख दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि- अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार अनुसूची ( 2 ) में दर्शित भूमि के ब्यौरों से संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. कि राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची ( 1 ) के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा- 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.
प्रस्तावित वृहद् ताप विद्युत परियोजना की प्रकृति लोकहित के अन्तर्गत सार्वजनिक प्रयोजन की होने से अधिनियम के अध्याय -2 ( अ) की धारा -4 में वर्णित सामाजिक समाघात निर्धारण एवं अन्य उपबंधों से छूट प्रदान की गयी है, जिसका प्रकाशन पृथक से किया गया है. इस कारण से धारा -11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के प्रकाशन की आवश्यकता नहीं है.
अनुसूची ( 1 )
भूमि का वर्णन ग्राम/नगर
तहसील
जिला
अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल (हे. में. )
(4) 2.451
(3) बैडिया
(1) खरगोन
(2) सनावद
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5) महाप्रबंधक, एन.टी.पी.सी. , खरगोन.
खरगोन वृहद् ताप विद्युत परियोजना को कोयला आपूर्ति के लिए रेल पथ के निर्माण हेतु.
अनुसूची ( 2)
रेलपथ निर्माण क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम- बैडिया की प्रभावित भूमि का विवरण
सर्वे नंबर
(1)
403, 579/1 , 638/1 , 638/2 , 202/1 , 642/1 , 642/2 , 642/3 , 578/2 , 578/3, 578/4, 579/2, 579/3 , 580/1 , 571/1 , 571/3 , 571/4 , 571/2 571/7 , 561 , 583 , 584, 585 , 524/2 , 524/3 , 524/4, 524/5 , 559/3 , 559/2, 559/1 , 578/1 , 580/2 , 586 .
अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल ( हे. में. )
(2) 2.451
2.451
योग ..
[भाग 1 1142
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 अप्रैल 2016
नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी , बड़वाह एवं महाप्रबंधक, एनटीपीसी लिमिटेड, खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.
क्र. 178 - भू- अर्जन- 2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची ( 1 ) के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सम्मुख दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार अनुसूची ( 2 ) में दर्शित भूमि के ब्यौरों से संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची ( 1 ) के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.
प्रस्तावित वृहद् ताप विद्युत परियोजना की प्रकृति लोकहित के अन्तर्गत सार्वजनिक प्रयोजन की होने से अधिनियम के अध्याय-2 ( अ ) की धारा 4 में वर्णित सामाजिक समाघात निर्धारण एवं अन्य उपबंधों से छूट प्रदान की गयी है , जिसका प्रकाशन पृथक से किया गया है. इस कारण धारा -11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के प्रकाशन की आवश्यकता नहीं है :-
अनुसूची ( 1 )
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील भूमि का वर्णन ग्राम/नगर
धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(2)
(1) खरगोन
(3) भानबरड
अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल (हे. में. ) (4) 0.093
सनावद
(5) महाप्रबंधक, एन.टी.पी.सी. , खरगोन.
(6) खरगोन वृहद् ताप विद्युत परियोजना को कोयला आपूर्ति के लिए रेल पथ के निर्माण हेतु.
अनुसूची ( 2)
रेलपथ निर्माण क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम- भानबरड की प्रभावित भूमि का विवरण
सर्वे नंबर
अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल (हे.में. ) (1) 206/1 , 206/2
(2) 0.093 योग .. 0.093 नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी , बड़वाह एवं महाप्रबंधक, एनटीपीसी लिमिटेड, खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.
क्र. 179- भू- अर्जन- 2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची ( 1 ) के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सम्मुख दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार अनुसूची ( 2 ) में दर्शित भूमि के ब्यौरों से संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची ( 1 ) के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.
1143
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 अप्रैल 2016
भाग 1 ]
प्रस्तावित वृहद् ताप विद्युत परियोजना की प्रकृति लोकहित के अन्तर्गत सार्वजनिक प्रयोजन की होने से अधिनियम के अध्याय -2 ( अ) धारा 4 में वर्णित सामाजिक समाधात निर्धारण एवं अन्य उपबंधों से छूट प्रदान की गयी है , जिसका प्रकाशन पृथक से किया गया है. इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत् सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के प्रकाशन की आवश्यकता नहीं है.
अनुसूची ( 1 )
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील
जिला
ग्राम/नगर
धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल (हे. में. )
(6)
(5)
(4)
(1)
(2)
(3)
0.010
खरगोन
चमारदड
सनावद
महाप्रबंधक, एन.टी.पी.सी. , खरगोन.
खरगोन वृहद् ताप विद्युत परियोजना को कोयला आपूर्ति के लिए रेल पथ के निर्माण हेतु.
अनुसूची ( 2)
रेलपथ निर्माण क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम- चमारदड की प्रभावित भूमि का विवरण
सर्वे नंबर
अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल (हे. में. ) (1) 31/19
(2) 0.010 0.010
योग .
नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , बड़वाह एवं महाप्रबंधक, एनटीपीसी लिमिटेड, खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.
क्र. 180- भू-अर्जन-2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची ( 1 ) के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सम्मुख दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार अनुसूची ( 2 ) में दर्शित भूमि के ब्यौरों से संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची ( 1 ) के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.
प्रस्तावित वृहद् ताप विद्युत परियोजना की प्रकृति लोकहित के अन्तर्गत सार्वजनिक प्रयोजन की होने से अधिनियम के अध्याय -2 ( अ ) की धारा 4 में वर्णित सामाजिक समाघात निर्धारण एवं अन्य उपबंधों से छूट प्रदान की गयी है , जिसका प्रकाशन पृथक से किया गया है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के प्रकाशन की आवश्यकता नहीं है .
अनुसूची ( 1 )
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला
ग्राम/नगर
तहसील
धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल (हे. में. )
(6)
(4) 1.815
(3) बिराली
(1) खरगोन
(2) सनावद
खरगोन. (5) महाप्रबंधक, एन.टी.पी.सी. , खरगोन वृहद् ताप विद्युत परियोजना को कोयला आपूर्ति के लिए रेल पथ के निर्माण हेतु.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 अप्रैल 2016
1144
अनुसूची (2)
रेलपथ निर्माण क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम- बिराली की प्रभावित भूमि का विवरण
सर्वे नंबर
(1)
167/1 , 171/1 , 171/2 , 173/1 , 173/2 , 173/4, 173/12 , 177/1 , 187, 209 , 177/6 , 189 , 190 , 13/1 , 14/1 , 8/1 , 13/4 .
अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल (हे .में. )
(2)
1.815
1.815
योग ..
नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , बड़वाह एवं महाप्रबंधक, एनटीपीसी लिमिटेड, खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.
क्र. 181 - भू- अर्जन-2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची ( 1 ) के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सम्मुख दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार अनुसूची ( 2 ) में दर्शित भूमि के ब्यौरों से संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची ( 1 ) के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.
प्रस्तावित वृहद् ताप विद्युत परियोजना की प्रकृति लोकहित के अन्तर्गत सार्वजनिक प्रयोजन की होने से अधिनियम के अध्याय -2 ( अ) धारा 4 में वर्णित सामाजिक समाघात निर्धारण एवं अन्य उपबंधों से छूट प्रदान की गयी है, जिसका प्रकाशन पृथक से किया गया है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के प्रकाशन की आवश्यकता नहीं है.
अनुसूची ( 1 )
भूमि का वर्णन ग्राम/नगर
जिला तहसील
अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल
(हे. में. ) (4) 0.489 (1) खरगोन
(2) सनावद
(3) भोपालपुरा
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5) महाप्रबंधक, एन.टी.पी.सी. , खरगोन.
(6) खरगोन वृहद् ताप विद्युत परियोजना को कोयला आपूर्ति के लिए रेल पथ के निर्माण हेतु.
अनुसूची ( 2)
रेलपथ निर्माण क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम- भोपालपुरा की प्रभावित भूमि का विवरण
सर्वे नंबर
(1) 73/1 , 73/2 , 72/1 , 72/5
अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल (हे.में. )
(2) 0.489
0.489
योग ..
1145
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 अप्रैल 2016
भाग 1 ]
नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी , बड़वाह एवं महाप्रबंधक, एनटीपीसी लिमिटेड, खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.
क्र. 182- भू-अर्जन- 2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची ( 1 ) के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सम्मुख दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार अनुसूची ( 2 ) में दर्शित भूमि के ब्यौरों से संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची ( 1 ) के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.
प्रस्तावित वृहद् ताप विद्युत परियोजना की प्रकृति लोकहित के अन्तर्गत सार्वजनिक प्रयोजन की होने से अधिनियम के अध्याय -2 ( अ ) धारा -4 में वर्णित सामाजिक समाघात निर्धारण एवं अन्य उपबंधों से छूट प्रदान की गयी है, जिसका प्रकाशन पृथक से किया गया है. इस कारण धारा -11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के प्रकाशन की आवश्यकता नहीं है.
अनुसूची ( 1 )
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन ग्राम/नगर
जिला तहसील
धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल (हे. में. ) (4) 11.048
(3) डाल्याखेडी
(1) खरगोन
(2) सनावद
(5) महाप्रबंधक, एन.टी.पी.सी. , खरगोन.
खरगोन वृहद् ताप विद्युत परियोजना को कोयला आपूर्ति के लिए रेल पथ के निर्माण हेतु.
अनुसूची (2 )
रेलपथ निर्माण क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम- डाल्याखेडी की प्रभावित भूमि का विवरण
सर्वे नंबर
अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल (हे. में. )
(2) 11.048 (1) 178/1 , 179 , 180/1 , 180/8 , 180/9 , 180/3 , 180/4 , 180/10, 181/1 , 185/1 , 185/2 , 185/3 , 185/7 , 188 , 209 , 210 , 219/1 , 219/2 , 220/1 , 220/2 , 220/3 , 220/5 , 221/1 , 224, 225/1 , 218/1 , 178/2 , 186/1 , 186/3 .
योग . 11.048 नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , बड़वाह एवं महाप्रबंधक, एनटीपीसी लिमिटेड, खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.
क्र. 183 - भू- अर्जन- 2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची ( 1 ) के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सम्मुख दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार अनुसूची ( 2 ) में दर्शित भूमि के ब्यौरों से संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची ( 1 ) के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.
[भाग 1 1146
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 अप्रैल 2016
प्रस्तावित वृहद् ताप विद्युत परियोजना की प्रकृति लोकहित के अन्तर्गत सार्वजनिक प्रयोजन की होने से अधिनियम के अध्याय -2 (अ) की धारा 4 में वर्णित सामाजिक समाघात निर्धारण एवं अन्य उपबंधों से छूट प्रदान की गयी है, जिसका प्रकाशन पृथक से किया गया है. इस कारण से धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के प्रकाशन की आवश्यकता नहीं है :-
अनुसूची ( 1 )
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील ग्राम/नगर
धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल (हे. में. )
(6) (3)
(2)
(4)
(1)
1.092
खरगोन सनावद बागदा बुजुर्ग
(5) महाप्रबंधक, एन.टी.पी.सी. , खरगोन.
खरगोन वृहद् ताप विद्युत परियोजना को कोयला आपूर्ति के लिए रेल पथ के निर्माण हेतु .
अनुसूची (2 )
रेलपथ निर्माण क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम- बागदा बुजुर्ग की प्रभावित भूमि का विवरण
सर्वे नंबर
अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल ( हे.में. ) (1)
(2) 1.092 3/2 , 3/5 , 8/3 , 10 , 16 , 34/1 , 34/2 , 34/4 , 35 , 39/5 48, 49, 50.
1.092
योग ..
नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी , बड़वाह एवं महाप्रबंधक, एनटीपीसी लिमिटेड, खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.
क्र. 184- भू- अर्जन-2016 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची ( 1 ) के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सम्मुख दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार अनुसूची ( 2 ) में दर्शित भूमि के ब्यौरों से संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची ( 1 ) के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है .
प्रस्तावित वृहद् ताप विद्युत परियोजना की प्रकृति लोकहित के अन्तर्गत सार्वजनिक प्रयोजन की होने से अधिनियम के अध्याय-2 (अ ) की धारा 4 में वर्णित सामाजिक समाघात निर्धारण एवं अन्य उपबंधों से छूट प्रदान की गयी है, जिसका प्रकाशन पृथक से किया गया है. इस कारण से धारा -11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के प्रकाशन की आवश्यकता नहीं है :-
अनुसूची ( 1 )
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन ग्राम/नगर
तहसील
जिला
धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल (हे. में. )
(6)
(5)
(4)
(1)
(2)
(3) ढकलगांव
2.251
खरगोन सनावद
महाप्रबंधक, एन.टी.पी.सी. , खरगोन.
खरगोन वृहद् ताप विद्युत परियोजना को कोयला आपूर्ति के लिए रेल पथ के निर्माण हेतु.
1147
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 अप्रैल 2016
भाग 1 ]
अनुसूची (2)
रेलपथ निर्माण क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम ढकलगांव की प्रभावित भूमि का विवरण
सर्वे नंबर
(1)
858 , 1086/7 , 1086/8 , 1087/1 , 1134, 1136 , 1164/1 , 1177/9 , 1178/2 , 1179/2 , 1180/1 , 1181/2 , 1181/3 , 851/5 , 875/2 .
अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल ( हे.में. )
(2)
2.251
योग . 2.251
नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , बड़वाह एवं महाप्रबंधक , एनटीपीसी लिमिटेड, खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.
क्र. 185 - भू- अर्जन -2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची ( 1 ) के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सम्मुख दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार अनुसूची ( 2 ) में दर्शित भूमि के ब्यौरों से संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची ( 1 ) के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.
प्रस्तावित वृहद् ताप विद्युत परियोजना की प्रकृति लोकहित के अन्तर्गत सार्वजनिक प्रयोजन की होने से अधिनियम के अध्याय -2 ( अ ) की धारा 4 में वर्णित सामाजिक समाघात निर्धारण एवं अन्य उपबंधों से छूट प्रदान की गयी है, जिसका प्रकाशन पृथक से किया गया है. इस कारण से धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के प्रकाशन की आवश्यकता नहीं है :-
अनुसूची ( 1 )
तहसील
भूमि का वर्णन ग्राम/नगर
जिला
अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल (हे. में. )
(4) 2.455
(3) बमनगांव
(1) खरगोन
(2) सनावद
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5) महाप्रबंधक, एन.टी.पी.सी. , खरगोन.
खरगोन वृहद् ताप विद्युत परियोजना को कोयला आपूर्ति के लिए रेल पथ के निर्माण हेतु.
अनुसूची (2)
रेलपथ निर्माण क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम- बमनगांव की प्रभावित भूमि का विवरण
सर्वे नंबर
(1)
21/3 , 22, 23/2 , 24/2 , 204/1 , 235 , 238/7 , 238/8 , 238/9 , 242, 245/1 , 250/4 , 28/3 , 251/2 , 27 , 233, 239/1 , 239/2 , 239/3 , 239/4, 237/4, 264/4, 264/6
अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल (हे . में. )
(2) 2.455
2.455
योग ..
[भाग 1 1148
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 अप्रैल 2016
नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बड़वाह एवं महाप्रबंधक, एनटीपीसी लिमिटेड, खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.
क्र. 186 - भू- अर्जन -2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची ( 1 ) के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सम्मुख दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार अनुसूची ( 2 ) में दर्शित भूमि के ब्यौरों से संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची ( 1 ) के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.
प्रस्तावित वृहद् ताप विद्युत परियोजना की प्रकृति लोकहित के अन्तर्गत सार्वजनिक प्रयोजन की होने से अधिनियम के अध्याय -2 ( अ ) की धारा 4 में वर्णित सामाजिक समाघात निर्धारण एवं अन्य उपबंधों से छूट प्रदान की गयी है , जिसका प्रकाशन पृथक से किया गया है. इस कारण से धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के प्रकाशन की आवश्यकता नहीं है.
अनुसूची ( 1 )
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील भूमि का वर्णन ग्राम/नगर
धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल (हे. में. ) (4) 1.812
(1) खरगोन
(2) सनावद
(3) बागदा खुर्द
(5) महाप्रबंधक , एन.टी.पी.सी. , खरगोन.
(6) खरगोन वृहद् ताप विद्युत परियोजना को कोयला आपूर्ति के लिए रेल पथ के निर्माण हेतु.
अनुसूची ( 2 )
रेलपथ निर्माण क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम- बागदा खुर्द की प्रभावित भूमि का विवरण
सर्वे नंबर
अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल (हे.में. )
(2) 1.812 (1) 15/3 , 66 , 69/1 , 69/3 , 69/5, 69/6 , 69/7
योग 1.812 नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बड़वाह एवं महाप्रबंधक, एनटीपीसी लिमिटेड, खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है .
क्र. 187- भू- अर्जन-2016 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची ( 1 ) के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सम्मुख दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार अनुसूची ( 2 ) में दर्शित भूमि के ब्यौरों से संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची ( 1 ) के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.
1149
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 अप्रैल 2016
भाग 1 ]
प्रस्तावित वृहद् ताप विद्युत परियोजना की प्रकृति लोकहित के अन्तर्गत सार्वजनिक प्रयोजन की होने से अधिनियम के अध्याय -2 ( अ ) धारा -4 में वर्णित सामाजिक समाघात निर्धारण एवं अन्य उपबंधों से छूट प्रदान की गयी है , जिसका प्रकाशन पृथक से किया गया है. इस कारण धारा -11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के प्रकाशन की आवश्यकता नहीं है.
अनुसूची ( 1 )
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील
भूमि का वर्णन ग्राम/नगर
जिला
धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल (हे. में. )
(5)
(6)
(4)
(2)
0.111
(1) खरगोन सनावद
(3) आरसी
महाप्रबंधक, एन.टी.पी.सी. , खरगोन.
खरगोन वृहद् ताप विद्युत परियोजना को कोयला आपूर्ति के लिए रेल पथ के निर्माण हेतु.
अनुसूची (2 )
रेलपथ निर्माण क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम - आरसी की प्रभावित भूमि का विवरण
सर्वे नंबर
अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल (हे. में. )
(2) 0.111 (1) 84/1, 204/2
योग .. 0.111 नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी, बड़वाह एवं महाप्रबंधक , एनटीपीसी लिमिटेड, खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.
क्र. 188- भू- अर्जन-2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची ( 1 ) के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सम्मुख दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भूमि-अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार अनुसूची ( 2 ) में दर्शित भूमि के ब्यौरों से संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची ( 1 ) के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.
प्रस्तावित वृहद् ताप विद्युत परियोजना की प्रकृति लोकहित के अन्तर्गत सार्वजनिक प्रयोजन की होने से अधिनियम के अध्याय -2 ( अ ) धारा -4 में वर्णित सामाजिक समाघात निर्धारण एवं अन्य उपबंधों से छूट प्रदान की गयी है, जिसका प्रकाशन पृथक से किया गया है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के प्रकाशन की आवश्यकता नहीं है.
अनुसूची ( 1 )
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन ग्राम/नगर
तहसील
जिला
धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल (हे. में. )
(4) 8.060
(1) खरगोन
(2) सनावद
(3) भातुड
(5) महाप्रबंधक, एन.टी.पी.सी. , खरगोन.
(6) खरगोन वृहद् ताप विद्युत परियोजना को कोयला आपूर्ति के लिए रेल पथ के निर्माण हेतु.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 अप्रैल 2016
1150
अनुसूची (2 )
रेलपथ निर्माण क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम- भातुड की प्रभावित भूमि का विवरण
सर्वे नंबर
(1)
7/2 , 8/2, 8/7 , 9/3 , 10/1 , 10/2 , 10/3 , 10/4 , 11/1 , 11/2 , 27/1 , 27/2 , 28 , 29/1 , 29/3 , 29/4 , 56/9 , 56/11 , 56/13 , 56/16 , 57/2 , 57/3 , 57/6 , 58/2 , 64/1 , 8/6 , 8/3 , 10/5 , 11/3 , 65/2 , 29/6 .
अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल (हे. में. )
(2) 8.060
8.060
योग .
नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी , बड़वाह एवं महाप्रबंधक, एन.टी.पी.सी. लिमिटेड, खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.
क्र. 189 - भू- अर्जन- 2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची ( 1 ) के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सम्मुख दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार अनुसूची ( 2 ) में दर्शित भूमि के ब्यौरों से संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची ( 1 ) के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.
प्रस्तावित वृहद् ताप विद्युत परियोजना की प्रकृति लोकहित के अन्तर्गत सार्वजनिक प्रयोजन की होने से अधिनियम के अध्याय-2 (अ) धारा -4 में वर्णित सामाजिक समाघात निर्धारण एवं अन्य उपबंधों से छूट प्रदान की गयी है , जिसका प्रकाशन पृथक से किया गया है. इस कारण से धारा -11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के प्रकाशन की आवश्यकता नहीं है.
अनुसूची ( 1 )
भूमि का वर्णन ग्राम/नगर
जिला तहसील
अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल (हे. में. ) (2)
(4) 3.754
(3) सनावद भोगावां निपानी
(1) खरगोन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5) महाप्रबंधक, एन.टी.पी.सी. , खरगोन.
(6) खरगोन वृहद् ताप विद्युत परियोजना को कोयला आपूर्ति के लिए रेल पथ के निर्माण हेतु.
अनुसूची (2 )
रेलपथ निर्माण क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम-भोगावां निपानी की प्रभावित भूमि का विवरण
सर्वे नंबर
(1)
256/8 , 257 , 258/1 , 259 , 260/5 , 263/2 , 264/1 , 265/1 , 258/2
अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल (हे.में. )
(2) 3.754
3.754
योग ..
1151
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 अप्रैल 2016
भाग 1 ]
नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी , बड़वाह एवं महाप्रबंधक, एन.टी.पी.सी. लिमिटेड, खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नीरज दुबे, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
गोहद, दिनांक 29 मार्च 2016
क्र. 02- अ- 82-15-16 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है, कि कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. परियोजना की मुख्य नहर/ माईनर नहर/ सब माईनर नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है, इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है : -
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन संपत्ति का विवरण
का वर्णन
धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
तहसील नगर/ग्राम
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(6)
(5)
(2)
(3)
(4)
(1)
भिण्ड गोहद
सर्वे क्रमांक
रामपुरा
618 में से
कार्यपालन यंत्री , हरसी उच्च स्तरीय नहर संभाग क्रमांक 2 ,
रकवा 0.020
डबरा , जिला ग्वालियर.
हरसी उच्च स्तरीय नहर की शीतला माता शाखा नहर की 5 - आर माइनर के निर्माण हेतु.
सकता (2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , गोहद के कार्यालय में देखा जा है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, इलैया राजा टी. , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
छिन्दवाड़ा, दिनांक 29 मार्च 2016
क्र. 2552 - भू-अर्जन-2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 अप्रैल 2016
1152
चूंकि, मध्यप्रदेश शासन , जल संसाधन विभाग , मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22 (ए) -101-2013 - एमपीएस- 31-2263 , भोपाल, दिनांक 25 सितम्बर 2013 के अन्तर्गत भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है.
अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद् परियोजना जो कि, राज्य शासन की महत्वकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत , भूमि-अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन- पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.
इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि -अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
नगर/ग्राम अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(4) (1)
(3)
(2) चौरई ग्राम-समसवाडा
छिन्दवाड़ा
ब. नं. -266,
प.ह.नं. 16,
रा.नि.मं. -कपूर्दा
रकबा 0.390 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.
अर्जित की जाने वाली
प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
जिला छिन्दवाड़ा भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-चौरई,
पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत सिवनी शाखा नहर से निकलने वाली समसवाडा माईनर न. - 1 एवं माईनर न. - 2 निर्माण के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण.
( 2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि- सूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.
( 3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय , कलेक्टर, भू-अर्जन शाखा, छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
(4 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.
(5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री , पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(6 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-5, सिवनी के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(7 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि - सूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.
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मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 अप्रैल 2016
भाग 1 ]
क्र. 2553- भू- अर्जन- 2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.
चूंकि, मध्यप्रदेश शासन , जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22 ( ए) -101-2013 -एमपीएस- 31-2263 , भोपाल , दिनांक 25 सितम्बर 2013 के अन्तर्गत भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है .
अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद् परियोजना जो कि, राज्य शासन की महत्वकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है भूमि-अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन- पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा -9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.
इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
जिला तहसील
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल
(हेक्टेयर में)
(4) (2) चौरई
(1) छिन्दवाड़ा
(3) ग्राम-खमरियाखुर्द ब. नं.-43, प.ह.नं. 27,
रा.नि.मं. -कपूर्दा
रकबा 01.350 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली
संपत्तियां.
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(6)
भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनव्यर्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)
भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा
पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत सिवनी शाखा नहर से निकलने वाली खमरियाखुर्द माईनर के निर्माण के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण.
(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है .
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय , कलेक्टर , भू-अर्जन शाखा, छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , तहसील चौरई , जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री , पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 अप्रैल 2016
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(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक -5 , सिवनी के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(7 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि- सूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.
क्र. 2554 - भू- अर्जन- 2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.
चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22 (ए) -101-2013 - एमपीएस- 31-2263 , भोपाल , दिनांक 25 सितम्बर 2013 के अन्तर्गत भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है.
अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद् परियोजना जो कि, राज्य शासन की महत्वकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत , भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन- पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा -9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है .
इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है , कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
तहसील
जिला
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2) चौरई
(1) छिन्दवाड़ा
(3) ग्राम-घोरावाड़ी, ब. नं. -74, प.ह.नं. 16, रा.नि.मं. -कपूर्दा
(4) रकबा 02.182 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनव्यर्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5) भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा
पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत सिवनी शाखा नहर से निकलने वाली घोरवाड़ी माईनर न. - 1 एवं माईनर न. - 2 के निर्माण के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण.
(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि - सूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है .
(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय , कलेक्टर, भू- अर्जन शाखा, छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
(4 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 अप्रैल 2016
भाग 1 ]
(5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना , तहसील चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(6 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक -5 , सिवनी के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(7 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि- सूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, महेशचन्द्र चौधरी , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
रीवा , दिनांक 5 अप्रैल 2016
प. क्र. 1010- प्रशा. - भू-अर्जन- 2014-15. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा -11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . चूंकि, बहुती नहर के रतहरा वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है . इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का विवरण
तहसील नगर/ग्राम
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टे. में)
(3)
(4) (2)
1.000 (1) रीवा
सोढ़ा 621
गुढ़
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(6) बहुती नहर के रतहरा वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.
(5) कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा, मध्यप्रदेश.
प. क्र. 1012 -प्रशा. - भू-अर्जन- 2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है , अतः भूमि- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा -11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . चूंकि, बहुती मुख्य नहर की वितरिका में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब- माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का विवरण नगर/ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टे. में)
(4) 0.200
(3) बेला
(1) रीवा
(2) गुढ़
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(6) बहुती मुख्य नहर के निर्माण कार्य हेतु.
(5) कार्यपालन यंत्री , क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा, मध्यप्रदेश.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. एल. साकेत, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 अप्रैल 2016
1156
कार्यालय , कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
पन्ना, दिनांक 31 मार्च 2016
प्र. क्र. 076 - अ- 82- वर्ष 2015-16.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील
नगर/ग्राम
जिला
प्राधिकृत अधिकारी धारा 12 के अन्तर्गत
लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)
(1) पन्ना
(3) मझगांय
(2) अजयगढ़
(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.
(6) अन्तर्गत पम्प हाउस पहुंच मार्ग निर्माण कार्य हेतु. बरेठी सुपर विद्युत् परियोजना
(4) निजी भूमि रकबा 1.170 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.260 है. कुल रकबा 1.430 है.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शिव नारायण सिंह चौहान , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला भोपाल , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
भोपाल , दिनांक 6 अप्रैल 2016
प्र. क्र. 4- अ- 82-2014-15- सा-1- सात. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे वर्णित अनुसूची के कॉलम नम्बर ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के कॉलम नम्बर ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के कॉलम नम्बर ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील
भूमि का वर्णन ग्राम
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल खसरा नं. व
अर्जित किया जाने वाला रकबा
खसरा
रकबा है.
(4)
407/308
0.100
(1) भोपाल
(3) इमलिया
(2) हुजूर
0.200
309/1
309/2
0.200
(5) कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग संधारण संभाग , क्रमांक-1 , भोपाल.
0.020
313/1
(6) ग्राम घाटखेड़ी से ग्राम सूखीसेवनिया ( बायपास तक) सड़क निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन .
325/1
0.050
325/2
0.050
0.050
325/3
326/1
0.100
0.040
326/2/1 1157
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 अप्रैल 2016
भाग 1 ]
(6)
(5)
(4)
(1) (2)
(3)
326/2/2
0.020
0.010
326/3/1/क/ 1
0.010
326/3/1 /क/2
0.010
326/3/ 1 /ख
0.010
326/3/ 2/ख
0.010
326/3/2/क
0.050
329/2/2
0.003
329/ 2/3/1/1/क
0.007
329/2/3/ 1 /1 /ख
0.030
329/2/3/1/2
329/2/3/2
0.020
0.050
357/3/2
364/2/1
0.060
364/2/2
0.010
0.040
364/3/1
0.010
364/4/1
364/4/2/2
0.030
0.030
364/1/1
0.020
364/1/2
0.030
364/1/3
364/1/4
0.030
0.150
366/1/1
0.180
368/1/1
0.005
368/3/2/1
1.635
कुल
1/2/1/2
0.080
चोपड़कलां
2/1
0.030
0.010
2/2
0.020
4/1
0.010
4/2
0.070
16/1
17/1
0.010
0.060
18/2/ख
0.010
17/2
0.090
18/1/1
0.030
26/1/1
0.030
26/2
0.120
35/36
0.100
37
0.080
339/48/1
0.080
339/48/2
0.040
48/1/2/1
48/1/2/2
0.050
0.030
48/1/2/3
0.950
कुल..
2.585
महायोग .
नोट. - भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व तहसील ( हुजूर ) के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार ,
निशांत वरवड़े , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
1158
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 अप्रैल 2016
राजस्व विभाग
कार्यालय , कलेक्टर, जिला पन्ना , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग पन्ना, दिनांक 31 मार्च 2016
प्र. क्र. 011 - अ-82-वर्ष 2015-16.- भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 15 ( 1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय- सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013की धारा 15 ( 2 ) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है , इसलिये पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारर्दिशता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- पन्ना
(ख) तहसील- अजयगढ़
(ग) ग्राम- सिमराखुर्द, प . ह.नं. 18
(घ ) लगभग क्षेत्रफल- 1.070 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
भूमिका प्रकार
कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
(3) (1)
206
0.120
निजी भूमि
0.110
206/208
निजी भूमि
0.040
209/2
निजी भूमि
0.040
210/1/ka
निजी भूमि
0.040
210/1/kh
निजी भूमि
0.040
निजी भूमि 210/1 /ga
0.030
210/1 /kha
निजी भूमि
0.030
210/1 /ka
निजी भूमि
0.110
176
निजी भूमि
0,070
175
निजी भूमि
(3)
(2)
(1)
0.030
163/2
निजी भूमि
0.070
163/1
निजी भूमि
0.040
160
निजी भूमि
0.060
139
निजी भूमि
0.020
140
निजी भूमि
0.040
141
निजी भूमि
0.020
142
निजी भूमि
0.020
143
निजी भूमि
0.040
120
निजी भूमि
0.060
144
निजी भूमि
0.020
121/2
निजी भूमि 218
निजी भूमि
0.020 1.070
कुल रकबा निजी भूमि
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बहादुरगंज तालाब योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , अजयगढ़ में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 012- अ- 82- वर्ष 2015-16.- भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 ( 1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय - सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013की धारा 15( 2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है , इसलिये पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारर्दिशता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- पन्ना
(ख) तहसील- अजयगढ़ भाग 1 ]
1159
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 अप्रैल 2016
(ग) ग्राम- धवारी , प. ह.नं. 18
(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.880 हेक्टेयर .
खसरा नम्बर
कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
भूमि का प्रकार (3)
(2)
(1)
0.160
227
निजी भूमि 228
0.040
निजी भूमि 243
0.260
निजी भूमि
0.040
269
निजी भूमि
0.020
264
निजी भूमि
0.020
263
निजी भूमि
0.060
270
निजी भूमि
0.010
275
निजी भूमि
0.040
180
निजी भूमि
0.030
281
निजी भूमि
0.020
278
निजी भूमि
0.030
282
निजी भूमि
0.030
181/1 /ख
निजी भूमि
0.030
181/2
निजी भूमि
0.030
निजी भूमि 181/1/क
178
0.010
निजी भूमि 179
0.090
निजी भूमि
0.080
100
निजी भूमि 153
0.030
निजी भूमि
0.060
152ब
निजी भूमि 102
0.030
निजी भूमि
0.040
104
निजी भूमि
0.110
106
निजी भूमि
0.040
120
निजी भूमि
0.060
118
निजी भूमि
0.020
101
निजी भूमि
0.020
116/1
निजी भूमि
0.050
103
निजी भूमि 112/1
0.040
निजी भूमि
0.080
112/2
निजी भूमि
0.080
112/3
निजी भूमि
0.080
112/4
निजी भूमि
0.210
422
निजी भूमि
0.080
429
निजी भूमि 373
0.030
निजी भूमि
0.140
374
निजी भूमि 375
0.010
निजी भूमि
0.040
380
निजी भूमि 392
0.030
निजी भूमि
0.320
369/1 /क
निजी भूमि
(3) (1)
(2)
0.050
371
निजी भूमि
0.110
369/1 /ख
निजी भूमि
0.120
369/2
निजी भूमि
2.880
कुल रकबा निजी भूमि
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बहादुरगंज तालाब योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु .
(3 ) भूमिका नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी , अजयगढ़ में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 014- अ- 82- वर्ष 2015-16.- भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 15 ( 1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय- सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013की धारा 15 ( 2 ) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है , इसलिये पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारर्दिशता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- पन्ना
(ख ) तहसील-अजयगढ़
(ग) ग्राम- सिन्हाई, प. ह.नं. 18
( घ) लगभग क्षेत्रफल-2.480 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
भूमि का
कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
प्रकार (3)
(2)
(1)
0.210
260
निजी भूमि
0.040
244
निजी भूमि 142
0.140
निजी भूमि
0.010
259/1
निजी भूमि
0.060
259/2/ka
निजी भूमि मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 अप्रैल 2016
1160
(3)
(2)
(1)
259/2/kh
0.090
निजी भूमि
0.200
264
निजी भूमि
0.120
265
निजी भूमि
0.140
205
निजी भूमि
0.110
245
निजी भूमि
0.040
150
निजी भूमि
0.040
155
निजी भूमि
0.120
157
निजी भूमि
0.010
159/1
निजी भूमि 167
0.040
निजी भूमि
0.080
159/2
निजी भूमि
0.080
159/3
निजी भूमि
0.080
निजी भूमि 161
0.010
158
निजी भूमि
0.020
141
निजी भूमि
0.160
240
निजी भूमि
0.140
21
निजी भूमि
0.150
20/2
निजी भूमि
0.100
20/3
निजी भूमि
0.060
243
निजी भूमि
0.090
241
निजी भूमि
0.140
210/3
निजी भूमि
2.480
कुल रकबा निजी भूमि
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बहादुरगंज तालाब योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.
(3) भूमिका नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी , अजयगढ़ में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 023 - अ- 82- वर्ष 2015-16.- भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15( 1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय- सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013की धारा 15 ( 2 ) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिये पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारर्दिशता का अधिकार अधिनियम, 2013 की
[भाग 1 धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- पन्ना
(ख ) तहसील- शाहनगर
(ग ) ग्राम- सुरू, प. ह.नं. 50
(घ) लगभग क्षेत्रफल-10.600 हेक्टेयर .
खसरा नम्बर
भूमिका प्रकार
कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में )
(3)
(2)
(1)
0.16
94
निजी भूमि
0.14
95
निजी भूमि
0.78
96
निजी भूमि
0.01
निजी भूमि 97
0.17
99
निजी भूमि
0.33
100
निजी भूमि
0.10
101
निजी भूमि 102
0.01
निजी भूमि 109
0.32
निजी भूमि 112
0.34
निजी भूमि
0.40
116
निजी भूमि 117
0.81
निजी भूमि 118
0.13
निजी भूमि
0.03
119
निजी भूमि
0.29
120
निजी भूमि 138
0.01
निजी भूमि
0.01
142
निजी भूमि
0.07
143
निजी भूमि
0.02
144
निजी भूमि
0.05
146
निजी भूमि
0.05
147
निजी भूमि 148
0.06
निजी भूमि
0.01
149
निजी भूमि
0.07
150
निजी भूमि
0.10
151
निजी भूमि
0.52
152
निजी भूमि
0.25
153
निजी भूमि
0.02
154
निजी भूमि
0.07
155
निजी भूमि 156
0.02
निजी भूमि
0.07
194
निजी भूमि भाग 1 ]
(3)
(2)
(1)
0.10
224
निजी भूमि
0.19
225
निजी भूमि 226
0.19
निजी भूमि 227
0.03
निजी भूमि 228
0.02
निजी भूमि
0.04
234
निजी भूमि
0.09
235
निजी भूमि
0.01
236
निजी भूमि
0.13
237
निजी भूमि 238
0.05
निजी भूमि
0.05
239
निजी भूमि 240
0.49
निजी भूमि
0.02
242
निजी भूमि
0.03
244
निजी भूमि
0.03
245
निजी भूमि
0.06
246
निजी भूमि
0.26
253
निजी भूमि
0.18
254
निजी भूमि 255
0.14
निजी भूमि 256
0.05
निजी भूमि
0.08
257
निजी भूमि 258
0.07
निजी भूमि
0.14
259
निजी भूमि
0.01
261
निजी भूमि 283
0.02
निजी भूमि
0.02
285
निजी भूमि 286
0.19
निजी भूमि
0.13
287
निजी भूमि
0.14
290
निजी भूमि
0.06
296
निजी भूमि
0.23
297
निजी भूमि
0.05
313
निजी भूमि 314
0.14
निजी भूमि
0.09
315
निजी भूमि
0.10
316
निजी भूमि 317
0.11
निजी भूमि
0.20
318
निजी भूमि 319
0.03
निजी भूमि
0.17
328
निजी भूमि
0.17
329
निजी भूमि
0.09
330
निजी भूमि
0.20
331
निजी भूमि
0.08
332
निजी भूमि
0.10
333
निजी भूमि 334
0.03
निजी भूमि
1161
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 अप्रैल 2016
(2)
(3) (1)
0.05
335
निजी भूमि
0.14
338
निजी भूमि
0.05
365
निजी भूमि
0.13
297
निजी भूमि
10.600
कुल रकबा निजी भूमि
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- पवई मध्यम सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी , शाहनगर में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शिव नारायण सिंह चौहान, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर , जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग छतरपुर, दिनांक 2 अप्रैल 2016
प्र. क्र. 3.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . भू-अर्जन पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 ( क्र. 30 सन् 2013 ) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- छतरपुर
(ख ) तहसील-लवकुशनगर
(ग) ग्राम- अक्टोहां
(घ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि-0.280 हेक्टर.
अर्जित रकबा
खसरा
क्रमांक
(हेक्टेयर में)
(1)
(2)
1571/1 शा.नं. 1572, 1573 0.140
1574/1
0.280 0.140
योग ..
(2) सिंहपुर बैराज परियोजनान्तर्गत माईनर नहर हेतु सार्वजनिक प्रयोजन हेतु भू-अर्जन के लिये उक्त भूमि की आवश्यकता है.
1162
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 अप्रैल 2016
(3 ) भूमि के नक्शों ( प्लान ) का निरीक्षण ,भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , लवकुशनगर में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मसूद अख्तर , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला सीधी, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग मझौली , दिनांक 6 अप्रैल 2016
क्र. 498 - भू- अर्जन-2016.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 की उपधारा ( 1 ) के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि भूमि की उक्त प्रस्ताव के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-सीधी
(ख) तहसील- मझौली
(ग ) नगर/ग्राम- शंकरपुर
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.33 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
कुल रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (3) (1)
0.12
0.64
19/2/1
0.08
0.48
0.10
0.20
0.03
0.44
20/1 20/2 21
योग .. 0.33 (2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यक है- जलमगनीय पुल निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी , मझौली के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, विशेष गढ़पाले , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा , मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग छिन्दवाड़ा, दिनांक 7 अप्रैल 2016
क्र. 2851 - भू- अर्जन 2016.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 " की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- छिन्दवाड़ा
तहसील- चौरई (ख )
(ग) नगर/ ग्राम- ग्राम- हरदुआ माल
ब.नं. 11/58, प.ह.न. 29, रा.नि.मंडल-चौरई.
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल.-0.334 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.
प्रस्तावित खसरा नम्बर (1)
प्रस्तावित रकबा (हे. में) (2) 0.172 0.116
0.046
152/1क, 154/1 19/2, 20, 21 , 22, 23, 24, 25 152/2
योग 0.334 हेक्टेयर एवं
प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बांयी तट मुख्य नहर से निकलने वाली नांदना वितरक नहर की 1 एल माइनर नहर की 3 एल सबमाइनर नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र.
1163
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 अप्रैल 2016
भाग 1 ]
शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http:// www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी तहसील- चौरई, जिला-छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
(5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना , तहसील चौरई, जिला- छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(6 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना, दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 2 छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
क्र. 2852- भू- अर्जन-2016 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 " की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- छिन्दवाड़ा
(ख) तहसील- चांद
(ग) नगर/ग्राम- ग्राम- सिंगोडी टोला
ब.नं. 279, प.ह.न. 37/42 रा.नि.मंडल-चांद.
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल.- 01.482 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.
प्रस्तावित
प्रस्तावित रकबा
(हे. में) खसरा नम्बर
(2) (1)
0.034
86/10 , 87/24 , 88/6 , 91/14
0.020
86/9 , 87/23 , 88/5 , 91/13
0.021
86/19 , 87/28 , 88/12, 91/25
0.027
86/17 , 87/26 , 88/10, 91 /22-23
0.027
86/14 , 87/23 , 88/7 , 91 / 18-19
0.021
86/16 , 87/25 , 88/9 , 91/21
(2)
(1)
0.028
86/1 , 87/3 , 88/1 , 91 /4-9
0.019
86/3 , 87/15 , 88/2 , 91/10
0.027
86/11 , 87/20 , 88/4 , 91 / 14-15
0.027
86/13 , 87/22 , 88/7 , 91/17
0.112
85/3 , 85/6 , 86/7 , 87/20-21 ,
87/22, 88/3
0.070
85/2, 85/4 , 86/2 , 87/ 2-4-8-9-1
10-20, 89/10
0.140
85/1
0.070
85/5, 87/18
0.078
79/2, 80/2 , 81/2 , 82/1
0.023
49/1
0.035
38/3
0.040
38/1
38/2
0.020
0.004
38/5
0.003
44, 45/1 , 58/2
0.020
38/4
0.057
48/1
0.140
37
0.130
56/3 , 57/3 , 58/3 , 59/3
56/4
0.060
0.025
56/2
0.116
60/1
0.088
65/1
योग 01.482 हेक्टेयर एवं
प्रस्तावित
क्षेत्रफल पर
आने वाली
संपत्तियां.
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत बांयी तट मुख्य नहर से निकलने वाली नांदना वितरक नहर की खैरघाट उपवितरण नहर की 7 माइनर नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र.
1164
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 अप्रैल 2016
शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http :// www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है .
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण, भू- अर्जन अधिकारी तहसील- चौरई , जिला- छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
(5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील चौरई, जिला- छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
(6 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन परियोजना, दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 2 छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
क्र. 2853 - भू- अर्जन-2016 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- छिन्दवाड़ा
(ख) तहसील- चांद
(ग) नगर/ग्राम- ग्राम-टाप ब.नं. 111 , प.ह.न. 48 रा.नि.मंडल-चांद.
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल.- 01.296 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.
प्रस्तावित
खसरा नम्बर
प्रस्तावित रकबा (हे. में) (2)
(1)
0.026
95/1
0.276
96/2-3
0.028
96/4
0.130
96/1
0.107
166/1 , 199/1
0.126
101
0.075
160/2
[भाग 1
0.047
160/1
0.103
160/5
0.092
164/1-2
0.054
153/1
0.068
170/1 , 171/2
0.056
170/3
0.055
172/5
172/2
0.053
क्षेत्रफल पर
योग .. 01.296 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित आने वाली संपत्तियां.
(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बांयी तट मुख्य नहर से निकलने वाली नांदना वितरक नहर की खैरघाट उपवितरक नहर की 17 एल माइनर नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http: // www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी तहसील- चौरई , जिला-छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है .
(5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील चौरई , जिला- छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(6 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन परियोजना, दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 2 छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, महेशचन्द्र चौधरी , कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.
1165
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 अप्रैल 2016
भाग 1 ]
उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश जबलपुर जबलपुर, दिनांक 30 मार्च 2016
क्र. 381 -गोपनीय- 2016-दो- 2-1-2016 ( भाग - ए) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 229 केअन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय , उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्न सारणी के स्तम्भ ( 2 ) में उल्लिखित उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारियों को, निम्न सारणी के स्तम्भ ( 3 ) में अंकित स्थान से स्थानांतरित कर स्तम्भ ( 4 ) में अंकित स्थान पर एवं स्तम्भ ( 5 ) में उल्लिखित पद पर, उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करते हैं:-
सारणी
पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी (5)
कहां को (4)
कहां से (3)
क्र. (1)
नाम (2)
ग्वालियर
धार
स्थान पर . जिला न्यायाधीश ( निरीक्षण ) , उच्च न्यायालय , म. प्र . ग्वालियर वृत्त, ग्वालियर की हैसियत से श्री राजीव शर्मा के 1. श्री अशोक कुमार तिवारी ( जूनियर ) जिला एवं सत्र न्यायाधीश, धार.
जबलपुर, दिनांक 31 मार्च 2016
क्र. 390-गोपनीय - 2016 - दो- 2-1-2016 ( भाग -ए) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 229 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, माननीय मुख्य न्यायाधिपति, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , निम्न सारणी के स्तम्भ ( 2 ) में उल्लेखित उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी को, निम्न सारणी के स्तम्भ ( 3 ) में अंकित स्थान से स्थानांतरित कर स्तम्भ (4 ) में अंकित स्थान पर एवं स्तम्भ ( 5 ) में उल्लेखित पद पर, उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करते हैं:-
सारणी
पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
कहां को
कहां से
नाम
क्र.
(5)
(3)
(2)
(4)
(1)
2.
जबलपुर
जबलपुर
रजिस्ट्रार ( Judicial - III ) उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , जबलपुर की हैसियत से.
श्री नरेन्द्र प्रताप सिंह, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, उच्च न्यायालय , म. प्र. , जबलपुर.
जबलपुर जबलपुर रजिस्ट्रार ( जिला स्थापना) , उच्च न्यायालय, म. प्र. , जबलपुर की हैसियत से .
6. श्री सनत कुमार कश्यप, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी , उच्च न्यायालय, म. प्र . , जबलपुर..
माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, मनोहर ममतानी, रजिस्ट्रार जनरल.
जबलपुर, दिनांक 14 मार्च 2016
क्र. 304-गोपनीय- 2016- दो- 3-1-2016 ( भाग - ए) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , निम्नलिखित व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 तथा न्यायिक दण्डाधिकारी , प्रथम श्रेणी को उसी हैसियत में [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 अप्रैल 2016
1166
स्थानांतरित कर उनके नाम के समक्ष अंकित स्थान एवं पद पर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है:-
सारणी
नाम
कहां से कहां को
क्रमांक
न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(6) (3)
(4)
पदस्थापन के जिले का नाम (5)
(2)
(1)
कोलारस
इंदौर
शिवपुरी
1 श्रीमती नीतू कांता वर्मा,
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 की हैसियत से श्री केशवमणि सिंघल के स्थान पर.
भोपाल
राजगढ़
राजगढ़
2 श्री राजेश नन्देश्वर,
द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 की हैसियत से नवनिर्मित रिक्त न्यायालय में.
करैरा
3
जबलपुर
जबलपुर
श्री रतन कुमार वर्मा,
पंचम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 की हैसियत से श्री तनवीर अहमद खान के स्थान पर.
सिवनी
सिवनी
सागर
4 श्री आशीष श्रीवास्तव, (सीनियर).
द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 , की हैसियत से श्रीमती दीपिका मालवीय के स्थान पर.
मंदसौर
सिवनी
सीतामउ
5 श्रीमती दीपिका मालवीय,
व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 , की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
उज्जैन
उज्जैन
जबलपुर
6 श्री मनीष कुमार श्रीवास्तव,
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -1 , उज्जैन के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से श्री मनोज कुमार शर्मा के स्थान पर.
गाडरवारा
भोपाल
नरसिंहपुर व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 , की हैसियत से श्री पंकज यादव के स्थान पर.
7 श्री राजेश कुमार अग्रवाल (जूनियर).
मंदसौर
सिवनी
सीतामउ
8 श्री आदेश कुमार मालवीय,
व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -1 , सीतामउ के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से.
उज्जैन
जबलपुर
जबलपुर
9 श्री मनोज कुमार शर्मा ,
बाहरवें व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -1 , उज्जैन की हैसियत से श्री मनीष कुमार श्रीवास्तव के स्थान पर.
भोपाल
मुरैना
मुरैना
10 श्री साबिर अहमद खान ,
प्रथम व्यवहार, न्यायाधीश वर्ग -1 , मुरैना के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से श्रीमती कविता वर्मा के स्थान पर .
इंदौर
शहडोल
इंदौर
11 श्री रूपेश कुमार गुप्ता,
नवम्व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -1 , की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
भोपाल
तराना
भोपाल
12 श्री कमलेश कुमार इटावदिया
सत्रहवें व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 , भोपाल , की हैसियत से श्री राजेश कुमार अग्रवाल (जूनियर) के स्थान पर.
1167
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 अप्रैल 2016
भाग 1 ]
(3) (2)
(1)
पिपरिया श्री सुरेन्द्र मेश्राम,
13
सीहोर 14 श्री अयाज मोहम्मद,
भोपाल 15 श्री खालिद मोहतरम अहमद,
इंदौर 16 श्री नरसिंह बघेल,
नागदा 17 श्री ओमप्रकाश बोहरा ,
सेवढ़ा 18 श्री मोहम्मद अनीस खान ,
19 श्री जितेन्द्र कुमार बाजौलिया, श्योपुर
गोहद 20 श्री केशव सिंह ,
मण्डला 21 श्री हरप्रसाद बंशकार,
हटा 22 श्रीमती सुशीला वर्मा,
23
पाण्डुर्णा श्रीमती संतोषी वासनिक,
बेरसिया (5)
(6)
(4)
इंदौर
इंदौर
तेरहवें व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 , की हैसियत से श्री नरसिंह बघेल के स्थान पर.
राजगढ़
सारंगपुर
श्री भूपेन्द्र नकवाल के स्थान पर. व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -1 , की हैसियत से मंडला
मंडला
द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -1 , की हैसियत से श्री हरप्रसाद वंशकार के स्थान पर.
श्योपुर
श्योपुर
द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 , की हैसियत से श्री जितेन्द्र कुमार बाजोलिया के स्थान पर.
भोपाल
भोपाल
अठारहवें व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -1 , की हैसियत से श्री साबिर अहमद खान के स्थान पर.
भोपाल
भोपाल
चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -1 , की हैसियत से श्री कंचन सक्सेना के स्थान पर.
परासिया छिंदवाड़ा व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 की हैसियत से श्री सतीश चन्द्र मालवीय के स्थान पर.
इंदौर
इंदौर
उन्नीसवें व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -1 , की हैसियत से श्री शैलेश भारती भदकारिया के स्थान पर.
नीमच
जावद
व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -1 , की हैसियत से श्रीमती प्रेमा साहू के स्थान पर.
आरोन
गुना
व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -1 , आरोन के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से श्री अमजद अली के स्थान पर.
सिवनी
सिवनी
तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 , सिवनी, की हैसियत से श्री आदेश कुमार मालवीय के स्थान पर.
राजगढ़
नरसिंहगढ़
श्री सुनील कुमार शौक,
24
नरसिंहगढ़ 25 श्री राजकुमार यादव,
इंदौर श्री शैलेश भारती भदकारिया,
26
व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -1 , नरसिंहगढ़ के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से कु. पदमा जाटव के स्थान पर.
जबलपुर
जबलपुर
नवम् व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -1 , की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
सागर
सागर
षष्ठम् व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-1 , की हैसियत से श्री आशीष श्रीवास्तव ( सीनियर ) के स्थान पर.
1168
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 अप्रैल 2016
(3) (2)
(1)
परसिया 27 श्री सतीश चन्द्र मालवीय
देवसर 28 श्री राधेश्याम मड़िया,
खातेगांव अशोकनगर
29 श्री कैलाश प्रसाद मरकाम,
बरेली 30 श्री सुदीप कुमार श्रीवास्तव (जूनियर) .
आरोन
(6)
(4)
(5)
भोपाल
भोपाल
नवम् व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 , की हैसियत से श्री सुशील कुमार के स्थान पर.
थांदला
झाबुआ
व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 , की हैसियत से श्री हरिओम अतलासिया के स्थान पर.
अशोकनगर द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -1 , की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
शहडोल
बुढ़ार
द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -1 , की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
मण्डलेश्वर
भीकनगांव
31 श्री राम प्रकाश कतरोलिया,
भोपाल 32 श्री कंचन सक्सेना,
33 श्री संजय अग्रवाल ,
चाचौड़ा
बैढ़न 34 श्री गुलाब चन्द्र मिश्रा,
गाडरवारा
व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 , की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
भिण्ड
लहार
द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -1 , की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
जबलपुर जबलपुर
दसवें व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -1 , की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
रायसेन
बरेली
द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -1 , की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
मंदसौर
नारायणगढ़
35 श्री पंकज यादव,
सबलगढ़ 36 श्री नीरज कुमार शर्मा,
भाण्डेर 37 श्री रवि प्रकाश जैन,
निवारी 38 श्री प्रदीप कुमार दुबे,
थांदला 39 श्री हरिओम अतलसिया,
मंदसौर
व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -1 , की हैसियत से रिक्तन्यायालय में.
जबलपुर
जबलपुर
पन्द्रहवें व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 , की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
पाटन
जबलपुर
व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -1 , पाटन के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से.
ओरछा टीकमगढ़ व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -1 , की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
रीवा
रीवा
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -1 , रीवा के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से.
जयसिंहनगर
40 श्री सुशील कुमार जोशी,
जावरा 41 श्री निलेश यादव,
मऊगंज श्री अब्दुल कादिर मंसुरी,
42
43
आरोन श्री अमजद अली,
शहडोल व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 , की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
जतारा
टीकमगढ़ प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 , की हैसियत से. रिक्त न्यायालय में.
शाजापुर
शाजापुर
द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 , की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
भोपाल
भोपाल
उन्नीसवें व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 , की हैसियत से श्री खालिद मौहतरम अहमद के स्थान पर.
1169
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 अप्रैल 2016
भाग 1 ]
(3) (1)
(2)
नीमच श्री उत्तम कुमार डार्वी,
44
श्री सूरज सिंह राठौड़,
हरसूद 45
रायसेन 46 श्रीमती उषा तिवारी ( बेडिया ) ,
नरसिंहगढ़ कुमारी पद्मा जाटव,
47
48
सारंगपुर श्री भूपेन्द्र नकवाल,
अलीराजपुर 49 श्री राजेन्द्र देवड़ा
जावद 50 श्रीमती प्रेमा साहू,
(6)
(5)
(4)
जतारा
टीकमगढ़ द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 , की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
बुरहानपुर
बुरहानपुर
तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 , की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
राजगढ़
खिलचीपुर
व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -1 , की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
सागर
सागर
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-1 , के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से.
कटनी
कटनी
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -1 , के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से.
देवरी
सागर
व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 , देवरी की हैसियत से श्री तपेश कुमार दुबे के स्थान पर.
शहडोल
शहडोल
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -1 , शहडोल के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से श्री रूपेश कुमार गुप्ता के स्थान पर.
क्र. 306- गोपनीय- 2016- दो - 3-1-2016 ( भाग- बी ) - भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, निम्नलिखित व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 एवं न्यायिक दण्डाधिकारी , प्रथम श्रेणी को उसी हैसियत में स्थानांतरित कर उनके नाम के समक्ष अंकित स्थान एवं पद पर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है:-
नाम
क्रमांक
कहां से (1)
(2)
(3) सागर 1 डॉ. श्रीमती रेखा मरकाम,
2 श्री सिद्धार्थ कुमार शर्मा,
छिंदवाड़ा
बण्डा 3 श्री आलोक दुबे ,
4 श्री अरूण सिंह,
रामपुर-नैकिन सारणी
कहां को
न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी पदस्थापना के जिले का नाम (5)
दतिया
(4) दतिया
(6) प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-2, दतिया के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश, दतिया की हैसियत से.
उज्जैन
नागदा
द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-2 की हैसियत से श्रीमती विनिता गुप्ता के स्थान पर.
भोपाल
भोपाल
पन्द्रहवें व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से श्री आसिफ अहमद अब्बासी के स्थान पर.
कटनी
कटनी
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 , कटनी के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश , कटनी की हैसियत से श्री आशीष ताम्रकार के स्थान पर.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 अप्रैल 2016
1170
(3) (2)
(1)
दमोह 5 श्रीमती वीना खालखो,
पिपरिया 6 श्रीमती किरण तुमराची धुर्वे,
वारासिवनी 7 श्री आतुल राज भलावी,
भिण्ड श्रीमती शिल्पा तिवारी,
8
शिवपुरी 9 श्री हिमांशु कौशल ,
सिहोरा श्री इन्दु कांत तिवारी ,
10
भोपाल 11 श्री निरज शर्मा,
जबलपुर 12 श्री रोहित कटारे ,
उमरिया 13 श्री योगिराज पाण्डेय ,
धार 14 श्रीमती आरती शर्मा,
शहडोल 15 श्रीमती तृप्ति पाण्डेय ,
सीहोर 16 कुमारी नौशीन खान,
17 श्री कौशलेन्द्र सिंह भदौरिया, शिवपुरी
ब्यौहारी 18 श्री गौरव प्रज्ञानन,
(6)
(5)
(4)
उज्जैन
महिदपुर
द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-2 की हैसियत से श्री रामसिंह बघेल के स्थान पर.
ब्यावरा
राजगढ़
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-2 की हैसियत से श्री विपिन सिंह भदौरिया के स्थान पर.
इंदौर
इंदौर
बीसवें व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 की हैसियत से श्री राघवेन्द्र भारद्वाज के स्थान पर.
अनूपपुर अनूपपुर व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 की हैसियत से कुमारी ज्योति राजपूत के स्थान पर.
सिहोरा
जबलपुर
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 की हैसियत से श्री इंदु कांत तिवारी के स्थान पर.
इंदौर
हातोद
व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-2 की हैसियत से श्री राकेश कुमार शर्मा (जूनियर ) के स्थान पर.
मुरैना
मुरैना
प्रथम न्यायाधीश , वर्ग-2 , मुरैना के न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश , मुरैना की हैसियत से कुमारी निधि मोदिता पिण्टो के स्थान पर.
उज्जैन
उज्जैन
सप्तम् व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-2 की हैसियत से श्री बृजेश गोयल के स्थान पर.
सिहोरा
जबलपुर
तृतीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 की हैसियत से श्री अमित निगम के स्थान पर.
टीकमगढ़
टीकमगढ़
चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से श्री हेमंत सविता के स्थान पर.
भिण्ड
भिण्ड
द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-2 की हैसियत से श्री सिद्धार्थ तिवारी के स्थान पर.
भोपाल
भोपाल
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से श्री शिवकुमार डावर के स्थान पर.
परासिया छिन्दवाड़ा व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से कुमारी रजनी बाथम के स्थान पर.
भोपाल
भोपाल
सोलहवें व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से श्री नीरज शर्मा के स्थान पर.
बालाघाट
वारासिवनी
ब्यावरा 19 श्री विपिन सिंह भदौरिया,
शहडोल श्री संकषर्ण प्रसाद पाण्डेय,
20
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-2, वारासिवनी के न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश , वारासिवनी जिला बालाघाट की हैसियत से श्री अतुलराज भलावी के स्थान पर.
भिण्ड
भिण्ड
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 की हैसियत से श्रीमती शिल्पा तिवारी के स्थान पर.
1171
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 अप्रैल 2016
भाग 1 ]
(3) (1)
(2)
21
शाजापुर श्रीमती आरती ढींगरा ,.
छिन्दवाड़ा श्री युगल रघुवंशी,
22
गाडरवाड़ा 23 श्री स्वयं प्रकाश दुबे ,
भोपाल 24 श्री विशाल शर्मा,
परासिया कुमारी रजनी बाथम,
25
सिवनी-मालवा 26 श्री विवेक बुखारिया ,
भोपाल 27 श्री जंग बहादूर सिंह राजपूत,
सतना 28 श्री श्याम सुंदर झा,
29 श्री विवेक शिवहरे,
राजगढ़
भोपाल 30 श्री उमेश कुमार सोनी ,
मऊगंज 31 श्री महेश कुमार माली ,
सिलवानी 32 श्री हरिशचन्द्र पटेल,
सागर 33 कुमारी उर्मिला यादव,
रीवा श्री सुशील कुमार गौतम,
34
रीवा श्री उपदेश राठौड़,
35
(5)
(6)
(4)
बागली
देवास
व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से श्री जयंत शर्मा के स्थान पर.
मण्डलेश्वर
सनावद
व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-2 की हैसियत से श्री हिमांशु शर्मा के स्थान पर.
नीमच
जावद
द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से श्रीमती बबीता होरा शर्मा के स्थान पर.
मुरैना
मुरैना
चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से श्री अभिषेक गोयल के स्थान पर.
भोपाल
भोपाल
सत्रहवें व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-2 की हैसियत से श्री विशाल शर्मा के स्थान पर.
ग्वालियर ग्वालियर प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से श्री संजीव कुमार पालीवाल के स्थान पर.
गुना
गुना
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 , गुना के न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश , गुना की हैसियत से श्री सचिन जैन के स्थान पर.
बुरहानपुर बुरहानपुर तृतीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-2 की हैसियत से श्री अभिषेक सक्सेना के स्थान पर.
पाटन
जबलपुर व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 , पाटन के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश , पाटन जिला जबलपुर की हैसियत से श्री रवीन्द्र कुमार धुर्वे के स्थान पर.
मुरैना
मुरैना
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 , मुरैना के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश , मुरैना की हैसियत से कुमारी शालू सिरोही के स्थान पर.
इंदौर
इंदौर
द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से श्री प्रसन्न सिंह बहरावत के स्थान पर.
ग्वालियर ग्वालियर चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-2 की हैसियत से श्री अम्बुज श्रीवास्तव के स्थान पर.
हरदा
हरदा
तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 की हैसियत से श्री तपन धारगा के स्थान पर.
मण्डला
मण्डला
द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से श्री सुनील अहिरवार के स्थान पर.
सिरोंज
विदिशा
व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से श्री जय प्रताप चिड़ार के स्थान पर.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 अप्रैल 2016
1172
(2)
(3) (1)
श्री रूपेश नाईक,
बड़नगर 36.
मंदसौर 37. श्री विशाल अखण्ड,
38. श्री संतोष सैनी,
(4)
(5)
(6)
सागर
सागर
द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-2 की हैसियत से डॉ. श्रीमती रेखा मरकाम के स्थान पर .
सतना
मैहर
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से श्री प्रवीण कुमार सिन्हा के स्थान पर.
जुन्नारदेव ( जामई )
बासोदा
विदिशा 39. श्री मुकेश रावत,
गाडरवाड़ा 40. श्री सुरेश कुमार शर्मा ,
उज्जैन श्रीमती वर्षा सिंह भाटी,
41.
42.
उज्जैन श्री रामसहारे राज,
बैहर 43. श्री सिराज अली ,
उमरिया श्री कमलेश कुमार सोनी
44.
मऊगंज 45. श्रीमती शबनम कदीर मंसुरी ,
46.
देवास श्री कपिल वर्मा,
47. श्री राकेश कुमार पाटीदार ( जूनियर ) मंदसौर 48. श्री पंकज जायसवाल
कन्नौद छिन्दवाड़ा व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-2 की हैसियत से श्री दीनानाथ वाड़ीवा के स्थान पर.
दमोह
दमोह
द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-2 की हैसियत से श्रीमती वीना खालखो के स्थान पर.
पिपरिया होशंगाबाद व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 , पिपरिया के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश , पिपरिया जिला होशंगाबाद की हैसियत से.
सागर
सागर
अष्ठम् व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-2 की हैसियत के सुश्री निधि श्रीवास्तव के स्थान पर.
टीकमगढ़
टीकमगढ़
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 की हैसियत से श्री विजेन्द्र सिंह रावत के स्थान पर.
भोपाल
भोपाल
बाईसवें व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 की हैसियत से श्री उमेश कुमार सोनी के स्थान पर.
रायसेन
सिलवानी
व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से श्री हरिश्चन्द्र पटेल के स्थान पर.
शाजापुर
शाजापुर
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 , शाजापुर के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, शाजापुर की हैसियत से.
राजगढ़
राजगढ़
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 , राजगढ़ के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश, राजगढ़ की हैसियत से श्री विवेक शिवहरे के स्थान पर.
ब्यौहारी शहडोल प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-2 , ब्यौहारी के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, ब्यौहारी जिला शहडोल की हैसियत से श्री गौरव प्रज्ञानन के स्थान पर.
नरसिंहपुर
गाडरवाड़ा
श्री मयंक मोदी,
49.
शिवपुरी
द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से श्री स्वयं प्रकाश दुबे के स्थान पर.
भैंसदेही
बैतूल
व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 , भैंसदेही के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, भैंसदेही जिला बैतूल की हैसियत से श्री प्रकाश कुमार उइके के स्थान पर.
1173
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 अप्रैल 2016
भाग 1 ]
(1)
(2)
(3)
नारायणगढ़ 50. श्री शिवकुमार कौशल ,
जावद 51. श्री सुभाष सुनहरे,
सीतामऊ 52. श्री अभिषेक नागराज,
जतारा 53. श्री महेश लचौरिया,
बिजावर 54. श्री राम प्रकाश अहिरवार,
धार कुमारी पद्मा राजौरे,
55.
इन्दौर 56. श्री प्रसन्न सिंह बहरावत,
श्री पवन कुमार शंखवार,
छतरपुर 57.
सागर श्री दिनेश कुमार प्रजापति
58.
श्री रविकांत सोलंकी,
झाबुआ 59.
मण्डला 60. श्री सुनील अहिरवार,
धार 61. श्री चन्दन सिंह चौहान ,
रायसेन श्रीमती प्रीति साल्वे,
62.
गरोठ 63. श्री कमलेश भरकुन्दिया
(6)
(5)
(4)
सागर
सागर
चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से कुमारी उर्मिला यादव के स्थान पर.
रीवा
रीवा
पंचम् व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 की हैसियत से श्री सुशील कुमार गौतम के स्थान पर.
सागर
सागर
पंचम्व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 की हैसियत से श्री दिनेश कुमार प्रजापति के स्थान पर.
पन्ना
पन्ना
द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-2 की हैसियत से श्री कमलेश कुमार कोल के स्थान पर .
कटनी
कटनी
तृतीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 की हैसियत से श्री अरविन्द सिंह टेकाम के स्थान पर.
शहडोल शहडोल
पंचम् व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 की हैसियत से श्रीमती तृप्ति पाण्डेय के स्थान पर.
रीवा
रीवा
द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-2 की हैसियत से श्री उपदेश राठौड़ के स्थान पर.
पिपरिया होशंगाबाद व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-2 की हैसियत से श्रीमती किरण तुमराची धुर्वे के स्थान पर.
विदिशा
विदिशा
द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 की हैसियत से श्री मुकेश रावत के स्थान पर.
बण्डा
सागर
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 , बण्डा के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश बण्डा जिला सागर की हैसियत से श्री आलोक दुबे के स्थान पर.
देवास
कन्नौद
व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से श्री पंकज जयसवाल के स्थान पर.
टीकमगढ़
टीकमगढ़
द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 की हैसियत से श्री सुमित शर्मा के स्थान पर.
बैतूल
बैतूल
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 बैतूल के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, बैतूल की हैसियत से कुमारी संध्या मरावी के स्थान पर.
रीवा
रीवा
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 की हैसियत से श्रीमती शोभना गौतम के स्थान पर.
अशोकनगर
अशोकनगर
लटेरी 64. श्रीमती रितु वर्मा कटारिया ,
बैढ़न 65. श्रीमती मंजू सिंह ,
पवई 66. श्री मनीष कुमार सिंह,
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-2 की हैसियत से कुमारी चेतना पालीवाल के स्थान पर.
शाजापुर
शाजापुर
चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से श्रीमती आरती ढींगरा के स्थान पर.
देवास
देवास
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 , देवास के न्यायालय के चतुर्थ अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से श्री श्रीष कैलाश शुकुल के स्थान पर.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 अप्रैल 2016
1174
(3) (2)
(1)
उज्जैन श्री लोकेन्द्र सिंह,
67.
68.
झाबुआ श्री राजकुमार चौहान,
छतरपुर श्री कृष्ण पाल सिंह,
69.
मण्डला श्री रूपेन्द्र सिंह मडावी,
70.
खण्डवा श्रीमती सीता कनोजे,
71.
कटंगी कुमारी कल्पना मरावी,
72.
(6)
(4)
(5)
उमरिया
उमरिया
द्वितीय व्यवहार, न्यायाधीश , वर्ग-2 की हैसियत से श्री योगिराज पाण्डेय के स्थान पर.
मऊगंज
रीवा
तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 की हैसियत से श्री महेश कुमार माली के स्थान पर.
आगर
शाजापुर
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 , आगर के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश , आगर जिला शाजापुर की हैसियत से श्री नंदराम परमार के स्थान पर.
उज्जैन
बड़नगर
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 की हैसियत से श्री रूपेश नायक के स्थान पर.
बैतूल
बैतूल
चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से कुमारी उषा उइके के स्थान पर.
उमरिया
उमरिया
व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से कमलेश कुमार सोनी के स्थान पर.
अशोकनगर
अशोकनगर
श्री सज्जन सिंह सिसौदिया,
73.
टोंकखुर्द
सिरमौर श्री शिव मोहर सिंह ,
74.
त्यौंथर 75. श्री संजय कुमार भलावी,
सौसर 76. श्री महेन्द्र कुमार उइके,
अलीराजपुर श्री पुंजिया बारिया,
77.
गरोठ 78 . श्री संतोष बघेल,
रामपुर-नैकिन श्री प्रवीण कुमार सोंधिया,
79.
रतलाम कुमारी रंजीता सोलंकी,
80.
रीवा 81. श्रीमती शोभना गौतम,
82.
सेवढ़ा श्री रूपसिंह कनेल,
द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 की हैसियत से श्री नीरज पवैया के स्थान पर.
जबलपुर
जबलपुर
तृतीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 की हैसियत से श्री सुधांशु सिन्हा के स्थान पर.
झाबुआ
झाबुआ
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 , झाबुआ के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश, झाबुआ की हैसियत से श्री रविकांत सोलंकी के स्थान पर.
धार
धार
द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-2 की हैसियत से श्रीमती आरती शर्मा के स्थान पर.
चंदेरी अशोकनगर व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से श्री दीपक चौधरी के स्थान पर.
रीवा
रीवा
चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से श्रीमती चैनवती ताराम के स्थान पर.
रायसेन
रायसेन
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से श्रीमती प्रीति साल्वें के स्थान पर.
खण्डवा
खण्डवा
तृतीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 की हैसियत से कुमारी नमिता बोरासी के स्थान पर.
मण्डला
मण्डला
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 की हैसियत से श्री रूपेन्द्र सिंह मड़ावी के स्थान पर.
छिंदवाड़ा
छिंदवाड़ा
षष्ठम् व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 की हैसियत से श्री युगल रघुवंशी के स्थान पर.
1175
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 अप्रैल 2016
भाग 1 ]
(3) (2)
(1)
पन्ना
(6)
(5)
(4)
होशंगाबाद
सिवनी-मालवा
83. श्री कमलेश कुमार कोल,
श्री लक्ष्मण डोडवे,
कुक्षी 84.
रीवा 85. श्रीमती चैनवती ताराम,
पाटन 86. श्री रवीन्द्र कुमार धुर्वे,
भीकनगांव 87. श्री सदाशिव दांगोडे,
व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-2 की हैसियत से श्री विवेक बुखारिया के स्थान पर.
रीवा
रीवा
सप्तम् व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 की हैसियत से श्री ज्ञानेन्द्र कुमार शुक्ला के स्थान पर.
शिवपुरी
शिवपुरी
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 , शिवपुरी के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश, शिवपुरी की हैसियत से श्री हिमांशु कौशल के स्थान पर.
धार
धार
तृतीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-2 की हैसियत से कुमारी पद्मा राजौरे के स्थान पर.
छतरपुर
छतरपुर
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 , छतरपुर केन्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश, छतरपुर की हैसियत से श्री पवन कुमार शंखवार के स्थान पर.
मण्डलेश्वर
भीकनगांव
88. श्री राम सिंह बघेल ,
महिदपुर
नारायणगढ़ 89. श्री परमानंद चौहान,
मंदसौर 90. श्री भारत सिंह कनेल,
कटनी 91. श्री अरविंद सिंह टेकाम,
चंदेरी 92. श्री दीपक चौधरी ,
व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-2 की हैसियत से श्री सदाशिव दांगोडे के स्थान पर.
टीकमगढ़
टीकमगढ़
तृतीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 की हैसियत से श्रीमती नमिता द्विवेदी के स्थान पर.
विदिशा
लटेरी
व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-2 की हैसियत से श्रीमती रितु वर्मा कटारिया के स्थान पर.
धार
धार
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 , धार के न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश , धार की हैसियत से श्री चंदन सिंह चौहान के स्थान पर .
खरगौन मण्डलेश्वर प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-2 की हैसियत से कुमारी लक्ष्मी वास्कले के स्थान पर.
मंदसौर
नारायणगढ़
बैतूल 93. श्री शशांक खरे,
जावद 94. श्रीमती बबीता होरा शर्मा,
महिदपुर 95. श्रीमती सुनयना श्रीवास्तव,
नागदा 96. श्रीमती विनिता गुप्ता,
सागर 97. श्रीमती नीलिमा देवदत्त,
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-2 की हैसियत से श्री शिवकुमार कौशल के स्थान पर.
रीवा
मऊगंज
चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 की हैसियत से श्रीमती शबनम कदीर मंसूरी के स्थान पर.
सागर
सागर
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से श्रीमती नीलिमा देवदत्त के स्थान पर.
देवास
देवास
तृतीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 की हैसियत से श्री कपिल वर्मा के स्थान पर.
झाबुआ
झाबुआ
तृतीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 की हैसियत से श्री राजकुमार चौहान के स्थान पर.
[ भाग 1 1176
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 अप्रैल 2016
(6)
(5)
(3)
(4)
(1) (2)
मण्डलेश्वर
98.
खरगौन
जुन्नारदेव ( जामई )
श्री दीनानाथ वाडीवा,
चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 की हैसियत से श्री शिवचरण पटेल के स्थान पर.
सागर
बैतूल
बैतूल
99. सुश्री निधि श्रीवास्तव,
पंचम्व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-2 की हैसियत से श्री शशांक खरे के स्थान पर.
खण्डवा
खण्डवा
मऊगंज
श्री बिश्वदीपक तिवारी ,
100.
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 की हैसियत से श्री कमलनाथ जयसिंहपुरे के स्थान पर.
मण्डला
निवास
बैढ़न
श्री कुसुम हारा चक्रवर्ती,
101.
व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 , निवास के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, निवास जिला मण्डला की हैसियत से श्री गिरजेश कुमार सनोडिया के स्थान पर.
देवास
इंदौर
कुमारी मधुलिका मुले,
टोंकखुर्द
102.
व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 की हैसियत से श्री सज्जन सिंह सिसौदिया के स्थान पर.
करैरा
शहडोल
शिवपुरी
103. श्री शरद कुमार लटौरिया,
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 की हैसियत से श्री प्रशांत शुक्ला के स्थान पर.
ग्वालियर
ग्वालियर
बुढ़ार
104. श्री अजय कुमार यदु,
नवम्व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 की हैसियत से श्री शिवराज सिंह गवली के स्थान पर.
खण्डवा
मनासा
खण्डवा
105. श्री आरीफ खान,
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2, खण्डवा के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश, खण्डवा की हैसियत से श्रीमती सीता कनौजे के स्थान पर.
खनियांधाना
जबलपुर
जबलपुर
106. श्री बलबीर सिंह धाकड़,
चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 की हैसियत से श्री रोहित कटारे के स्थान पर.
पोहरी
बिजावर
शिवपुरी
107. श्री धीरज कुमार,
व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 की हैसियत से श्री महेश कुमार वर्मा के स्थान पर.
निवास
108.
अलीराजपुर
अलीराजपुर
श्री गिरजेश कुमार सनोडिया,
व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-2 , अलीराजपुर के न्यायालय अतिरिक्त न्यायाधीश, अलीराजपुर की हैसियत से श्री पुंजिया बारियां के स्थान पर.
अशोकनगर
109 .
छिंदवाड़ा
श्री कमलेश मीणा ,
अमरवाड़ा
व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से श्री रमाकांत भारके के स्थान पर .
सिंगरौली
110. श्री रमाकांत भारके,
बैढ़न
अमरवाड़ा
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-2 की हैसियत से श्रीमती मंजू सिंह के स्थान पर.
जौरा
सिरोंज
111 .
मुरैना
श्री जय प्रताप चिड़ार,
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 की हैसियत से श्रीमती मोनिका आध्या के स्थान पर.
सीहोर
सांवेर
सीहोर
श्रीमती ज्योत्सना आर्य ,
112.
पंचम्व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 की हैसियत से कुमारी नौसिन खान के स्थान पर.
पन्ना
कसरावद
113.
पन्ना
श्री रवि कुमार बौरासी,
चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-2 की हैसियत से श्री रवि नायक के स्थान पर.
सिंगरौली
बैढ़न
कुमारी सपना कौशल,
महू
114.
चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 की हैसियत से श्री कुसुम हारा चक्रवर्ती के स्थान पर.
1177
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 अप्रैल 2016
भाग 1 ]
(3) (1)
(2)
भैंसदेही 115. श्री प्रकाश कुमार उइके,
अम्बाह 116. श्री गौरव अग्रवाल ,
जबलपुर 117. श्री सुशील कुमार अग्रवाल,
ग्वालियर 118. श्री संजीव कुमार पालीवाल,
अशोकनगर कुमारी चेतना पालीवाल,
119.
जबलपुर 120. श्री विनोद कुमार वर्मा,
ग्वालियर 121. श्री अम्बुज श्रीवास्तव,
टीकमगढ़ 122. श्री विजेन्द्र सिंह रावत,
(6)
(5)
(4)
भोपाल
भोपाल
इक्कीसवें व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-2 की हैसियत से श्री जंगबहादुर सिंह राजपूत के स्थान पर.
उज्जैन
उज्जैन
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 , उज्जैन के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश, उज्जैन की हैसियत से श्री राम सहारे राज के स्थान पर.
मंदसौर
मंदसौर
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 की हैसियत से श्री विशाल अखण्ड़ के स्थान पर.
नीमच
जावद
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-2 की हैसियत से श्री सुभाष सुनहरे के स्थान पर.
जतारा
टीकमगढ़ व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-2 की हैसियत से श्री महेश लाचौरिया के स्थान पर.
शहडोल
बुढ़ार
द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-2 की हैसियत से श्री अजय कुमार यदु के स्थान पर.
इंदौर
महू
चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-2 की हैसियत से कुमारी सपना कौशल के स्थान पर.
बासौदा
विदिशा
तृतीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 की हैसियत से श्री संतोष सैनी के स्थान पर.
मण्डलेश्वर
मण्डलेश्वर
टीकमगढ़ श्री सुमित शर्मा,
123.
सीधी 124. श्री आशीष कुमार केशरवानी,
मुलताई 125. श्री निमिष राजा,
ग्वालियर श्री आशुतोष यादव,
126.
127.
अशोकनगर श्री नीरज पवैया,
सागर 128 . श्री देवदत्त,
खण्डवा कुमारी नमिता बौरासी,
129.
रतलाम 130. श्री मनीष अनुरागी,
छिंदवाड़ा श्री रविन्द्र कुमार शिल्पी,
131.
द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 की हैसियत से श्री धीरेन्द्र सिंह मण्डलोई के स्थान पर.
आगर
शाजापुर
द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2, आगर के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, आगर जिला शाजापुर की हैसियत से.
मण्डलेश्वर
कसरावद
व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-2 , कसरावद के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, मण्डलेश्वर की हैसियत से.
बालाघाट
कटंगी
व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 की हैसियत से कुमारी कल्पना मरावी के स्थान पर.
कटनी
कटनी
पंचम्व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 की हैसियत से.
झाबुआ
झाबुआ
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से श्री प्रेमदीप सांकला के स्थान पर .
शिवपुरी
शिवपुरी
चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-2 की हैसियत से श्री मंयक मोदी के स्थान पर.
बिजावर
छतरपुर
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से श्री रामप्रकाश अहिरवार के स्थान पर.
मंदसौर
व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से.
भानपुरा [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 अप्रैल 2016
1178
(3) (2)
(1)
ग्वालियर 132. श्री शिवराज सिंह गवली,
भोपाल 133. श्री शिवकुमार डावर,
इंदौर 134. श्री सुधीर सिंह निगवाल,
जबलपुर श्री राकेश कुमार मरावी,
135.
गुना श्रीमती सुनीता गोयल,
136.
मुरैना कुमारी निधि मोदिता पिण्टो,
137.
मुरैना कुमारी शालू सिरोही,
138.
नीमच श्री विजय कुमार पाण्डेय ( जूनियर ) , 139.
रीवा श्री ज्ञानेन्द्र कुमार शुक्ला,
140.
पन्ना 141. श्री रवि नायक,
रीवा 142. श्री पार्थ शंकर मिश्र ,
दमोह 143. श्री भूपेश कुमार मिश्रा,
जबलपुर कुमारी श्वेता श्रीवास्तव,
144.
श्रीमती नमिता द्विवेदी,
टीकमगढ़ 145.
146.
हरदा श्री तपन धारगा ,
नीमच श्रीमती मोना शुक्ला, ( पाण्डेय )
147.
मंदसौर 148. श्री जय पादीटार,
149. श्री प्रेमदीप सांकला,
झाबुआ
(6)
(4)
(5)
दमोह
दमोह
षष्ठम् व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-2 की हैसियत से.
गुना
गुना
प्रथमःव्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-2 , गुना के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश, गुना की हैसियत से श्रीमती सुनीता गोयल के स्थान पर.
रीवा
रीवा
षष्ठम् व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-2 की हैसियत से.
उज्जैन
उज्जैन
चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से.
देवास
बागली
व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से.
इंदौर
इंदौर
चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 की हैसियत से.
शहडोल शहडोल द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-2 की हैसियत से श्री संकर्षण प्रसाद पाण्डेय के स्थान पर.
सतना
सतना
चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 की हैसियत से श्री श्याम सुंदर झा के स्थान पर.
भिण्ड
भिण्ड
द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से.
बुरहानपुर बुरहानपुर तृतीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-2 की हैसियत से.
शाजापुर
शाजापुर
द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-2 की हैसियत से.
ग्वालियर ग्वालियर अष्ठम् व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 की हैसियत से श्री आशुतोष यादव के स्थान पर.
मनासा
नीमच
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से श्री आरिफ खान के स्थान पर.
शहडोल
शहडोल
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 की हैसियत श्री शरद कुमार लाटौरिया के स्थान पर.
सौंसर छिंदवाड़ा व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-2 की हैसियत से श्री महेन्द्र कुमार उइके के स्थान पर.
सतना
सतना
नवम् व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-2 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
पन्ना
पवई
व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से श्री मनीष कुमार सिंह के स्थान पर .
मऊगंज
रीवा
द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से श्री बिश्व दीपक तिवारी के स्थान पर.
1179
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 अप्रैल 2016
भाग 1 ]
(3) (1) (2)
इंदौर 150. श्रीमती प्रेमलता बोराना,
भोपाल कुमारी संचिता भदकारिया,
151.
देवास 152. श्रीमती पूनम डामेचा,
खण्डवा 153. श्री कमलनाथ जयसिंहपुरे,
खरगोन कुमारी लक्ष्मी वास्कले,
154.
देवास कुमारी विकसिता मरकाम,
155.
156.
छिंदवाड़ा श्रीमती पुष्पा तिलगाम,
बैतूल कुमारी उषा उइके,
157.
158.
हातोद श्री राकेश कुमार शर्मा,
टीकमगढ़ 159. श्रीमती सुरूची रावत,
(6)
(5)
(4)
शाजापुर
शुजालपुर
द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 की हैसियत से.
भिण्ड
लहार
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-2 की हैसियत से श्री नवनीत सिंह यादव के स्थान पर.
धार
कुक्षी
व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-2 , कुक्षी के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, कुक्षी, जिला धार की हैसियत से श्री लक्ष्मण डोडवें के स्थान पर.
धार
कुक्षी
व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-2 की हैसियत से श्रीमती दुर्गा सोलंकी के स्थान पर.
छतरपुर
छतरपुर
द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-2 की हैसियत से श्री कृष्ण पाल सिंह के स्थान पर.
उज्जैन
महिदपुर
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 की हैसियत से श्रीमती सुनयना श्रीवास्तव के स्थान पर.
उज्जैन
खाचरौद
व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 की हैसियत से श्री सुरेश सिंह जमरा के स्थान पर.
गरौठ
मंदसौर
व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-2 की हैसियत से श्री संतोष बघेल के स्थान पर.
सिंगरौली
बैढ़न
तृतीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 की हैसियत से श्री आलोक प्रताप सिंह के स्थान पर.
बासोदा
विदिशा
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-2 , बासोदा के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश , बासोदा, जिला विदिशा.
क्र. 308-गोपनीय- 2016- दो- 2-1-2016 ( भाग - ए) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, निम्नलिखित जिला एवं सत्र न्यायाधीश को निम्न सारणी के स्तम्भ ( 3 ) में निर्दिष्ट स्थान से स्तम्भ (4 ) में निर्दिष्ट स्थान में स्थानांतरित कर स्तम्भ ( 6 ) में निर्दिष्ट सिविल जिले के लिये जिला न्यायाधीश की हैसियत से उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है . साथ ही दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 9 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उन्हें उनके नाम के समक्ष सारणी के स्तम्भ ( 5 ) में निर्दिष्ट सत्र खण्ड के लिये उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से सत्र न्यायालय में सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नियुक्त करता है:-
कहां से नाम
क्रमांक
(3) (2)
(1)
1
हरदा श्री योगेश कुमार सोनगरिया
रायसेन 2 श्री अभय कुमार सक्सेना
सारणी
कहां को
न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(6)
(4)
पदस्थापना के जिले का नाम (5)
रतलाम
रतलाम
सिविल जिला, रतलाम.
जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
मुरैना
मुरैना
सिविल जिला, मुरैना.
जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
1180
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 अप्रैल 2016
(4) (2)
(3)
(1)
राजगढ़
टीकमगढ़
3 श्री अनुपम श्रीवास्तव
पन्ना 4
भिण्ड
श्री ओमप्रकाश सुनरया
छतरपुर
टीकमगढ़ 5 श्री अरूण कुमार शर्मा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , छतरपुर.
सतना
अनूपपुर 6 श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव
हरदा
जबलपुर
7 श्री शंभू सिंह रघुवंशी, रजिस्ट्रार (जिला स्थापना) , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर.
मण्डलेश्वर
ग्वालियर
8 कुमारी मीना सिंह, प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , ग्वालियर.
खण्डवा
नरसिंहपुर 9. श्री गौरीशंकर दुबे
मण्डलेश्वर
सतना 10 श्री श्रवण कुमार रघुवंशी
खण्डवा 11 श्री राजेन्द्र कुमार सिंह गौतम नरहिंसपुर
(6)
(5)
राजगढ़
सिविल जिला, राजगढ़ , जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
पन्ना
सिविल जिला, पन्ना, जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री अवधेश कुमार पाण्डेय के स्थान पर.
टीकमगढ़ सिविल जिला, टीकमगढ़, जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री अनुपम श्रीवास्तव के स्थान पर.
अनूपपुर
सिविल जिला, अनूपपुर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री आनंद मोहन खरे के स्थान पर.
हरदा
सिविल जिला, हरदा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री योगेश कुमार सोनगरिया के स्थान पर.
मण्डलेश्वर सिविल जिला, मण्डलेश्वर. जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री श्रवण कुमार रघुवंशी के स्थान पर.
नरसिंहपुर सिविल जिला, नरसिंहपुर. जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री राजेन्द्र कुमार सिंह गौतम के स्थान पर.
सतना
सिविल जिला, सतना. जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव के स्थान पर.
खण्डवा
सिविल जिला , खण्डवा. जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री गौरी शंकर दुबे के स्थान पर.
क्र. 309-गोपनीय- 2016- दो- 2-1-2016 ( भाग- ए) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अधीन एवं मध्यप्रदेश कोर्टस् एक्ट, 1958 की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , निम्न सारणी के स्तम्भ ( 2 ) में दर्शित उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी को उनके समक्ष स्तम्भ ( 3 ) में निर्दिष्ट स्थान से स्तम्भ ( 4 ) में निर्दिष्ट स्थान पर स्थानांतरित कर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से तत्संबंधी स्तम्भ ( 6 ) में निर्दिष्ट विशेष न्यायाधीश की हैसियत से तथा मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग की अधिसूचना क्रमांक फा-1-2-90-इक्कीस - ब ( एक) , दिनांक 26-10-95, अधिसूचना क्रमांक फा.-1-2-90- इक्कीस-ब (एक), दिनांक 19 फरवरी 1997 एवं क्रमांक 1-2-90-इक्कीस अ ( एक) , दिनांक 7-5-99 तथा क्रमांक फा.1-2-90 इक्कीस ब ( एक ) , 1181
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 अप्रैल 2016
भाग 1 ]
दिनांक 4 मई 2007 द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम, 1989 ( 1989 की संख्या 33 ) की धारा 14 के अधीन विनिर्दिष्ट सारणी के तत्संबंधी स्तम्भ ( 7 ) में निर्दिष्ट विशेष न्यायालय में पीठासीन अधिकारी के रूप में पदस्थ एवं नियुक्त करता है.
दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 ( 1974 की संख्या 2 ) की धारा 9 की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, उच्चतर न्यायिक सेवा के निम्न सारणी के स्तम्भ ( 2 ) में निर्दिष्ट अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष सारणी के स्तम्भ ( 5 ) में निर्दिष्ट सत्र खण्ड के लिए सत्र न्यायालय की अधिकारिता का प्रयोग करने के लिये अपर सत्र न्यायाधीश नियुक्त करता है:-
कहां को
कहां से
नाम
क्र.
(3)
(4) (2)
(1)
बालाघाट 1
सीहोर
श्री दिलिप कुमार मिश्रा
श्योपुर 2 श्री राजेन्द्र कुमार वर्मा देवास
देवास
देवास
3 श्री प्रेम चन्द्र शर्मा
रायसेन
सतना
4 श्री मृत्युंजय सिंह
सीहोर
सीधी
5 डॉ. जगदीश चन्द्र सुनहरे
मुरैना
मुरैना
6 श्री सुशील कुमार शर्मा
भिण्ड
देवास
7 डॉ. शिव कुमार मिश्रा
सारणी
विशेष न्यायालय न्यायालय के संदर्भ में
का नाम
टिप्पणी
सत्रखण्ड का नाम
(7)
(6)
(5)
बालाघाट बालाघाट
पीठासीन अधिकारी, विशेष न्यायालय की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
श्योपुर श्योपुर
पीठासीन अधिकारी , विशेष न्यायालय की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
देवास देवास
पीठासीन अधिकारी , विशेष न्यायालय की हैसियत से डॉ. शिव कुमार मिश्रा के स्थान पर .
रायसेन रायसेन
पीठासीन अधिकारी, विशेष न्यायालय की हैसियत से श्री अभय कुमार ( सक्सेना) के स्थान पर.
सीहोर सीहोर
पीठासीन अधिकारी , विशेष न्यायालय की हैसियत से श्री दिलिप कुमार मिश्रा के स्थान पर.
मुरैना मुरैना
पीठासीन अधिकारी , विशेष न्यायालय की हैसियत से श्री जोगेन्द्र कुमार वर्मा के के स्थान पर.
भिण्ड भिण्ड
पीठासीन अधिकारी, विशेष न्यायालय की हैसियत से श्री दीपक अग्रवाल के स्थान पर.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 अप्रैल 2016
1182
(3)
(4) (2)
(1)
सतना 8 श्रीमती विभावरी जोशी राजगढ़
दमोह 9
भिण्ड
श्री दीपक कुमार अग्रवाल
मंदसौर 10
जबलपुर
श्री विमल प्रकाश, अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, जबलपुर के पद से प्रतिनियुक्ति से लौटने पर.
11
छिंदवाड़ा
मुरैना
श्री जोगेन्द्र कुमार वर्मा,
सीधी
मंदसौर
12 श्री लीलाधर बोरासी
13
हरदा
सागर
श्री राजेश कुमार कोष्टा, अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, सागर के पद से प्रतिनियुक्ति से लौटने पर.
दतिया
दमोह
14 श्री तारकेश्वर सिंह
रीवा 15
नई दिल्ली
श्री चन्द्र मोहन गर्ग, न्यायिक सदस्य, आयकर अपिलीय अधिकरण , नई दिल्ली के पद से प्रतिनियुक्ति से लौटने पर.
(7) (5)
(6)
सतना सतना
पीठासीन अधिकारी , विशेष न्यायालय की हैसियत से श्री मृत्युंजय के स्थान पर.
दमोह दमोह
पीठासीन अधिकारी, विशेष न्यायालय की हैसियत से श्री तारकेश्वर सिंह के स्थान पर.
मंदसौर मंदसौर
पीठासीन अधिकारी, विशेष न्यायालय की हैसियत से श्री लीलाधर बोरासी के स्थान पर.
छिंदवाड़ा छिंदवाड़ा
पीठासीन अधिकारी, विशेष न्यायालय की हैसियत से श्री राजीव कुमार श्रीवास्तव (जूनियर ) के स्थान पर.
सीधी सीधी
पीठासीन अधिकारी , विशेष न्यायालय की हैसियत से डॉ. जगदीश चन्द्र सुनहरे के स्थान पर.
हरदा हरदा
पीठासीन अधिकारी , विशेष न्यायालय की हैसियत से श्री अनिल कुमार मोहनिया के स्थान पर.
दतिया दतिया
पीठासीन अधिकारी, विशेष न्यायालय की हैसियत से श्री भारत सिंह औहरिया के स्थान पर.
रीवा रीवा
पीठासीन अधिकारी, विशेष न्यायालय की हैसियत से श्री संजय शुक्ला के स्थान पर.
1183
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 अप्रैल 2016
भाग 1 ]
(7)
(5)
(6)
(3)
(4)
(1)
(2)
शाजापुर 16
गुना
शाजापुर
शाजापुर
पीठासीन अधिकारी , विशेष न्यायालय की हैसियत से श्री अविनाश कुमार खरे के स्थान पर.
श्री राजकुमार भावे, अध्यक्ष, जिला उपभोक्ताफोरम, गुना के पद से प्रतिनियुक्ति से लौटने पर.
क्र. 310- गोपनीय- 2016- दो- 2-1-2016 ( भाग- बी ) - भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों एवं मध्यप्रदेश सिविल कोर्ट्स एक्ट 1958 की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) के साथ पठित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , निम्न सारणी के स्तम्भ ( 2 ) में दर्शित उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारियों ( अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ) को उनके समक्ष स्तम्भ ( 3 ) में निर्दिष्ट स्थान से स्तम्भ ( 4 ) में निर्दिष्ट स्थान पर स्थानांतरित कर, उक्त न्यायिक अधिकारी के समक्ष स्तम्भ ( 6 ) में निर्दिष्ट अपर जिला न्यायाधीश की हैसियत से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है .
दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, उच्चतर न्यायिक सेवा के निम्न अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष निम्नलिखित सारणी के स्तम्भ ( 5 ) में निर्दिष्ट सत्र खण्ड के लिये सत्र न्यायालय की अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अपर सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नियुक्त करता हैः-
सारणी
कहां से
क्रमांक
नाम
कहां को पदस्थापना के जिले का नाम
न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी (6)
(4)
(5)
(3)
(2)
(1)
भिंड
भिंड
सागर
1. श्री योगेश कुमार गुप्ता
प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री ओ. पी. सुनरया के स्थान पर.
पिछौर
उमरिया
2. श्री तरूण राकेश स्टेनडली
शिवपुरी अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री बी. एस. पाटीदार के स्थान पर.
मण्डला
मण्डला
कन्नौद
3. श्री दीपक गुप्ता
प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री पी . सी. गुप्ता के स्थान पर.
रीवा
रीवा
भोपाल
4. श्री हरि शरण यादव
प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्रीमती अनुराधा शुक्ला के स्थान पर.
भोपाल
रीवा
भोपाल
5. श्रीमती अनुराधा शुक्ला
सोलहवे अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री बी. एस . बदौरिया के स्थान पर .
सतना
सतना
धरमपुरी
6. श्री देव नारायण शुक्ला
प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री आर. पी. गुप्त के स्थान पर.
इंदौर
इंदौर
7. श्री पदमेश शाह
मुलताई
बारहवें अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री पी. के. सिन्हा के स्थान पर.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 अप्रैल 2016
1184
(3) (1)
(2)
8. श्री ओंकार नाथ
जबलपुर 9. श्री पूरन चन्द्र गुप्ता
गुना
सिरोंज 10. श्री अशोक कुमार शर्मा
11. श्रीमती शशिकांता वैश्य
छतरपुर
हरदा श्री अनिल कुमार मौहनिया
12.
(6)
(5)
(4)
उज्जैन
उज्जैन
तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री एन. पी. सिंह के स्थान पर.
उज्जैन
महिदपुर
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री सुबोध जैन के स्थान पर.
राजगढ़
सारंगपुर
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री सुरेश रणदिवे के स्थान पर.
जबलपुर
जबलपुर
अष्टम् अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री गजेन्द्र सिंह के स्थान पर.
गाडरवाड़ा
इटारसी 13. श्री राजेश कुमार श्रीवास्तव (सीनियर).
सागर 14. श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा (सीनियर).
विदिशा 15. श्री संजय कुमार पाण्डेय
श्योपुर 16. श्री ठाकुरदास
अम्बाह 17. श्री पदम चन्द्र गुप्ता
नीमच 18. श्रीमती विधि सक्सेना
रायसेन नरसिंहपुर द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री उमेष गुप्ता के स्थान पर.
जबलपुर
जबलपुर
द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री ओंकार नाथ के स्थान पर.
श्योपुर श्योपुर
प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा ( जूनियर ) के स्थान पर.
भोपाल
भोपाल
चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री एच. एस. यादव के स्थान पर.
मऊगंज
रीवा
द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री सुनील कुमार श्रीवास्तव के स्थान पर.
जबलपुर
जबलपुर
दशम् अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री एम. के. शर्मा के स्थान पर.
आगर
शाजापुर
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री यशवंत सिंह परमार के स्थान पर.
छिन्दवाड़ा
श्री आलोक अवस्थी
19.
20. श्री जोसेफ माईकल राव
छिन्दवाड़ा
भोपाल छिन्दवाड़ा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री जोसेफ माईकल राव के स्थान पर. टिप्पणी.- श्री आलोक अवस्थी माह में 15 दिवस के लिये सौंसर जिला छिन्दवाड़ा में श्रृंखला कोर्ट आयोजित करेंगे .
कटनी
कटनी
तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री जे. आर. बच्चन के स्थान पर.
अशोकनगर
अशोकनगर
21. श्री अमिताभ मिश्रा
प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री विजय मालवीय के स्थान पर.
1185
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 अप्रैल 2016
भाग 1 ]
(3) (2)
(1)
22. श्री प्रदीप मित्तल
महू (इंदौर ) 23.
सागर श्रीमती ज्योति विनोदिया वर्मा.
गाडरवाड़ा 24. श्री उमेश कुमार गुप्ता
सीधी 25. श्री पी. एल. दिनकर
भोपाल 26. श्री बृजेन्द्र सिंह भदौरिया
मनावर 27. श्री अतुल्य सराफ
मण्डला 28. श्री प्रकाश चन्द्र गुप्ता (सीनियर).
सतना 29. श्री प्रेमनारायण सिंह
भोपाल 30. श्रीमती रश्मि अग्रवाल
(6)
(4)
(5)
अनूपपुर
अनूपपुर
द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री एस. के. कश्यप के स्थान पर.
मण्डला
मण्डला
द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री वीरेन्द्र कुमार पाण्डेय के स्थान पर.
राजगढ़
नरसिंहगढ़
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री दिलीप कुमार नागले के स्थान पर.
सिहोरा
जबलपुर
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री प्राणेष कुमार प्राण के स्थान पर.
मुरैना
मुरैना
द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री आर. वी. गुप्ता के स्थान पर खण्डवा
खण्डवा
प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री अक्षय कुमार द्विवेदी के स्थान पर.
धार
मनावर
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री अतुल्य सराफ के स्थान पर.
होशंगाबाद
इटारसी
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री राजेश कुमार श्रीवास्तव ( सीनियर) के स्थान पर.
होशंगाबाद
होशंगाबाद
धार कुमारी नीना आशापुरे
31.
आगर 32. श्री यशवंत सिंह परमार
33. श्री राजाराम बडोदिया
सबलगढ़
मण्डलेश्वर श्री वैभव मंडलोई
34.
प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री वाई. डी. शुक्ला के स्थान पर.
देवास
कन्नौद
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री दीपक गुप्ता के स्थान पर.
धार
धार
द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से कुमारी नीना आशापुरे के स्थान पर.
जबलपुर
जबलपुर
बारहवें अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्रीमती ममता जैन के स्थान पर.
अम्बाह
मुरैना
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री पदम चन्द्र गुप्ता के स्थान पर.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 अप्रैल 2016
1186
(3) (2)
(1)
मण्डलेश्वर 35. श्रीमती उषा गेदाम
श्रीमती किरण सिंह
36.
भोपाल 37. श्री अतुल कुमार खण्डेलवाल छिन्दवाड़ा
मण्डला 38. श्री अजय कुमार सिंह
सतना 39. श्री उमेश पाण्डव
करेरा 40. श्री सिकंदर सिंह परमार
धार 41. कुमारी शोभा पोरवाल
मंदसौर श्री कालू सिंह बारया
42.
श्योपुर 43. श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा (जूनियर).
बिजावर 44. श्री जय प्रकाश सिंह
इंदौर श्री महेन्द्र कुमार जैन
45.
46.
नरसिंहगढ़ श्री दिलीप कुमार नागले
धार 47. श्री अश्वाक अहमद खान
(6)
(4)
(5)
सतना
सतना
चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री उमेष पाण्डव के स्थान पर.
नरसिंहपुर
नरसिंहपुर
तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से कुमारी कल्पना उपाध्याय के स्थान पर.
धार
सरदारपुर
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से कुमारी भावना साधौ के स्थान पर.
सेंधवा
बड़वानी
द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री रमेश मावी के स्थान पर.
भिण्ड
भिण्ड
चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री महेश सिंह तोमर के स्थान पर.
जबलपुर
जबलपुर
नवम् अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री सुनील कुमार जैन के स्थान पर.
सागर
खुरई
प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री अखिलेश शुक्ला के स्थान पर.
धार
धरमपुरी
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री देव नारायण शुक्ला के स्थान पर.
नीमच
नीमच
प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्रीमती विधि सक्सेना के स्थान पर.
इंदौर
इंदौर
चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री राजीव कुमार आयाची के स्थान पर.
सागर
सागर
षष्टम् अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री मोहम्मद शकील खान के स्थान पर .
बिजावर
छतरपुर
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री जयप्रकाश सिंह के स्थान पर.
सागर
रहली
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री आर. के. भद्रसेन के स्थान पर.
1187
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 अप्रैल 2016
भाग 1 ]
(3) (2)
(1)
जबलपुर श्री सुनील कुमार जैन
48.
इंदौर 49. श्री राजीव कुमार आयाची
नीमच 50. श्री ओम प्रकाश सिंह रघुवंशी
(6)
(5)
(4)
सागर
सागर
तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री बद्री प्रसाद मरकाम के स्थान पर.
सीधी
सीधी
प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री पी. एल . दिनकर के स्थान पर.
मुरैना
सबलगढ़
द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री राजा राम बडोदिया के स्थान पर.
मण्डलेश्वर
मण्डलेश्वर
होशंगाबाद 51. श्री योगेश दत्ता ( शुक्ला)
श्री सुरेश रणदिवे
सारंगपुर 52.
इंदौर 53. श्री भरत सिंह रावत
54. श्री महेश कुमार शर्मा
जबलपुर
मुरैना 55. श्री राजवर्धन गुप्ता
ग्वालियर 56. श्री हरीश कुमार कौशिक
भोपाल 57.
प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्रीमती ऊषा गेदाम के स्थान पर.
इंदौर
इंदौर
अष्टम् अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री भरत सिंह रावत के स्थान पर.
छतरपुर
छतरपुर
द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्रीमती शशिकांता वैश्य के स्थान पर.
सागर
सागर
सप्तम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्रीमती ज्योति विनोदिया वर्मा के स्थान पर.
मंदसौर
मंदसौर
पर. प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री कालू सिंह बारया के स्थान मुरैना
मुरैना
प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री शरत् चन्द्र सक्सेना के स्थान पर.
छिन्दवाड़ा
श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव
सेंधवा 58. श्री रमेश मावी
सतना 59. श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्त
छिन्दवाड़ा प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री अतुल कुमार खण्डेलवाल के स्थान पर.
धार
धार
प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री अश्वाक अहमद खान के स्थान पर .
सिरोंज
विदिशा
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री अशोक कुमार शर्मा के स्थान पर.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 अप्रैल 2016
1188
(6)
(4)
(5)
(3)
(1) (2)
मंदसौर
मंदसौर
श्री जगदीश चन्द्र राठौर
60.
अलीराजपुर
पंचम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री मोहम्मद मूसा खान के स्थान पर.
सतना
बुरहानपुर बुरहानपुर
61. श्री राजेन्द्र कुमार नागपुरे
तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री वैभव मंडलोई के स्थान पर.
भिण्ड
62. श्री महेन्द्र सिंह तोमर
मुलताई
बैतूल
प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री पदमेश शाह के स्थान पर.
मण्डला
मण्डला
नरसिंहपुर
63. कुमारी कल्पना उपाध्याय
तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री अजय कुमार सिंह के स्थान पर.
उमरिया
उमरिया
रतलाम
64. श्री सुरेश चन्द्र पाल
प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री तरूण राकेश स्टेन्डली के स्थान पर.
खण्डवा
श्योपुर
श्योपुर
65. श्री अक्षय कुमार द्विवेदी
द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री ठाकुरदास के स्थान पर.
भोपाल
भोपाल
सरदारपुर
66. कुमारी भावना साधौ
चौदहवें अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्रीमती किरण सिंह के स्थान पर.
सागर
सागर
67. श्रीमती ममता जैन
जबलपुर
प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा ( सीनियर) के स्थान पर.
भोपाल
भोपाल
रहली
68. श्री रविन्द्र कुमार भद्रसेन
द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव के स्थान पर.
जबलपुर
खुरई
जबलपुर
69 . श्री अखिलेश शुक्ला
ग्यारहवें अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
मऊगंज
जबलपुर
जबलपुर
70. श्री सुनील कुमार श्रीवास्तव
चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
दतिया
दतिया
सागर
71. श्री बद्री प्रसाद मरकाम
प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
नसरूल्लागंज
सीहोर
मंदसौर
72. श्री मोहम्मद मूसा खान
द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
1189
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 अप्रैल 2016
भाग 1 ]
(1) (2)
(3)
सागर 73. श्री मोहम्मद शकील खान
इंदौर श्री प्रेम कुमार सिन्हा
74.
(6)
(4)
(5)
भिण्ड
भिण्ड
पंचम् अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
नरसिंहपुर नरसिंहपुर प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
जबलपुर, दिनांक 16 मार्च 2016
क्र. 320- गोपनीय- 2016- दो - 3-1-2016 ( भाग - ए) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्नलिखित व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 तथा मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी/ अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी को उसी हैसियत में स्थानांतरित कर उनके नाम के समक्ष अंकित स्थान एवं पद पर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है .
दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 12 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , निम्नलिखित व्यवहार न्यायाधीश को उनके नाम के समक्ष स्तम्भ ( 5 ) में अंकित जिले में मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी/ अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त करता है:-
नाम
कहां से क्रमांक
(1)
(3) (2)
1. श्री तनवीर अहमद खान
जबलपुर सारणी
न्यायालय में पदस्थापना के कहांको पदस्थापना के जिले का नाम
संदर्भ में टिप्पणी
(6)
(5)
(4)
नीमच
नीमच
तृतीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-1 एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
क्र. 321 -गोपनीय - 2016- दो- 3-1-2016 ( भाग - ए) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्नलिखित व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 तथा न्यायिक दण्डाधिकारी , प्रथम श्रेणी को उसी हैसियत में स्थानांतरित कर उनके नाम के समक्ष अंकित स्थान एवं पद पर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है:-
कहां से नाम
क्रमांक
(2)
(3) (1)
हरसूद 1. श्री सूरज सिंह राठौड़
सारणी
न्यायालय में पदस्थापना के कहां को
संदर्भ में टिप्पणी पदस्थापना के जिले का नाम
(6)
(4)
(5)
रायसेन
रायसेन
द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 की हैसियत से श्रीमती उषा तिवारी ( बेडिया) के स्थान पर.
टिप्पणी.- आदेश क्रमांक 304/गोपनीय/ 2016 , दिनांक 14 मार्च , 2016 , जहां तक इसका संबंध श्री सूरज सिंह राठौड़, व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 , हरसूद, जिला खण्डवा के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश , हरसूद जिला खण्डवा का, हरसूद जिला खण्डवा से बुरहानपुर स्थानान्तरण से है, एतद्वारा निरस्त किया जाता है .
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 अप्रैल 2016
1190
क्र. 322-गोपनीय- 2016- दो- 3-1-2016 ( भाग- बी ) - भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों एवं मध्यप्रदेश सिविल कोर्ट्स एक्ट, 1958 की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) के साथ पठित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , निम्नलिखित व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 को उनके नाम के समक्ष अंकित स्थान पर, उनकी नियुक्ति व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 के पद पर होने के फलस्वरूप , व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 की हैसियत से वेतनमान रुपये 39,530-920-40,450-1080-49,090-1230-54,010 में, उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है:-
नाम
कहां से क्रमांक
(3) (1) (2)
शाजापुर 1. श्री अतुल सक्सेना
इटारसी 2. श्रीमती मीनल श्रीवास्तव
टिप्पणी.-
(1)
सारणी
कहांको पदस्थापना के जिले का नाम
न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(6)
(4)
(5)
सीधी
सीधी
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 सीधी के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से.
बुरहानपुर बुरहानपुर
तृतीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
आदेश क्रमांक 296/गोपनीय/2016 , दिनांक 14 मार्च, 2016, जहां तक इसका संबंध श्री अतुल सक्सेना, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 , शाजापुर का , शाजापुर से पदोन्नति पर तराना जिला उज्जैन, स्थानान्तरण से है, एतद्वारा निरस्त किया जाता है.
(2) आदेश क्रमांक 296/गोपनीय/2016 , दिनांक 14 मार्च, 2016, जहां तक इसका संबंध श्रीमती मीनल श्रीवास्तव, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 , इटारसी, जिला होशंगाबाद के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश , इटारसी , जिला होशंगाबाद का, इटारसी, जिला होशंगाबाद से पदोन्नति पर रायसेन स्थानान्तरण से है , एतद्वारा निरस्त किया जाता है.
क्र. 323 -गोपनीय - 2016- दो- 3-1-2016 ( भाग- बी ) - भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, निम्नलिखित व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 एवं न्यायिक दण्डाधिकारी , प्रथम श्रेणी को उसी हैसियत में स्थानांतरित कर उनके नाम के समक्ष अंकित स्थान एवं पद पर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है:-
कहां से नाम
क्रमांक
(3) (2)
(1)
देवास 1. श्रीमती पूनम डामेचा
2.
टीकमगढ़ श्रीमती नमिता द्विवेदी
भोपाल 3. श्री शिवकुमार डावर
सारणी
न्यायालय में पदस्थापना के कहां को
संदर्भ में टिप्पणी पदस्थापना के जिले का नाम
(6)
(5)
(4)
शहडोल शहडोल प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-2 , की हैसियत से श्री शरद कुमार लाटौरिया के स्थान पर.
ग्वालियर ग्वालियर
सत्रहवें व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 , की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
तराना
उज्जैन
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2, तराना के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, तराना जिला उज्जैन की हैसियत से.
भाग 1 ]
(3) (2)
(1)
बैढ़न 4. श्री आलोक प्रताप सिंह
5. श्री नवनीत सिंह यादव
लहार
कटनी 6. श्री आशीष ताम्रकार
उज्जैन 7. श्री नदीम खान
जौरा 8. श्रीमती मोनिका आध्या
9. श्री हेमन्त सविता
टीकमगढ़
बैतूल 10. कुमारी संध्या मरावी
खाचरौद 11. श्री सुरेश सिंह जमरा
12.
कुक्षी श्रीमती दुर्गा सोलंकी
पोहरी 13. श्री महेश कुमार वर्मा
सिहोरा 14. श्री अमित निगम
खरगोन 15. श्री शिव चरण पटेल
टिप्पणी.-
(1)
1191
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 अप्रैल 2016
(6)
(5)
(4)
शाजापुर
शाजापुर
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 , की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
डिण्डौरी
शाहपुरा
व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 , शाहपुरा के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, शाहपुरा, जिला डिण्डौरी की हैसियत से.
अलीराजपर
अलीराजपुर
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-2, की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
पन्ना
अजयगढ़
व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 , की हैसियत से श्री अमित सिंह सिसौदिया के स्थान पर.
जबलपुर
जबलपुर
अठारहवें व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 , की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
श्योपुर
विजयपुर
व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 , की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
धार
कुक्षी
व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-2 , कुक्षी के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश , कुक्षी जिला धार की हैसियत से श्री लक्ष्मण डोडवे के स्थान पर.
राजनगर
छतरपुर
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 , की हैसियत से श्री सुनील दण्डोतिया के स्थान पर.
मण्डलेश्वर
भीकनगांव
व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-2 , भीकनगांव के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश , भीकनगांव जिला मण्डलेश्वर की हैसियत से.
राजेन्द्रग्राम अनूपपुर
व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 , की हैसियत से रिक्तन्यायालय में.
सतना
चित्रकूट
व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 , की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
सीधी
सीधी
द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 , की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
आदेश क्रमांक 306/ गोपनीय/ 2016 , दिनांक 14 मार्च , 2016 , जहां तक इसका संबंध श्रीमती पूनम डामेचा, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 , देवास के न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश , देवास का, देवास से कुक्षी जिला धार, स्थानान्तरण से है, एतद्वारा निरस्त किया जाता है.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 अप्रैल 2016
1192
(2) आदेश क्रमांक 306/गोपनीय/2016 , दिनांक 14 मार्च , 2016 , जहां तक इसका संबंध श्री शिव कुमार डावर, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 , भोपाल का भोपाल से गुना, स्थानान्तरण से है , एतद्वारा निरस्त किया जाता है.
(3) आदेश क्रमांक 306/गोपनीय/2016 , दिनांक 14 मार्च, 2016 , जहां तक इसका संबंध श्रीमती नमिता द्विवेदी, तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 , टीकमगढ़ का, टीकमगढ़ से शहडोल, स्थानान्तरण से है, एतद्वारा निरस्त किया जाता है.
जबलपुर, दिनांक 17 मार्च 2016
क्र. D- 797-दो- 2-10-2016 .- श्री बी . सी. मलैया, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , झाबुआ का निम्नानुसार अर्जित अवकाश निरस्त एवं स्वीकृत किया जाता है:-
1. दिनांक 19 से 22 मार्च 2016 तक चार दिन का स्वीकृत अर्जित अवकाश उपभोग नहीं करने के कारण निरस्त किया जाता है .
2. दिनांक 26 से 30 मार्च 2016 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 23 से 25 मार्च 2016 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री बी. सी. मलैया, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , झाबुआ को झाबुआ पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश , वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री बी. सी. मलैया उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
जबलपुर, दिनांक 21 मार्च 2016
क्र. B - 1198-दो-2-36-2010.-श्री अनुराग श्रीवास्तव, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बालाघाट को दिनांक 10 से 11 मार्च 2016 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 12 एवं 13 मार्च 2016 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री अनुराग श्रीवास्तव, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , बालाघाट को बालाघाट पुनः पदस्थापित किया जाता है.
माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, मनोहर ममतानी , रजिस्ट्रार जनरल.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश, वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री अनुराग श्रीवास्तव उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. B - 1200- दो- 2-45-2013.- श्रीअनुपम श्रीवास्तव , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , टीकमगढ़ को दिनांक 17 से 19 फरवरी 2016 तक दोनों दिन सम्मिलित करके तीन दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री अनुपम श्रीवास्तव , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, टीकमगढ़ को टीकमगढ़ पुनः पदस्थापित किया जाता है.
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश , वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री अनुपम श्रीवास्तव, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. B - 1203-दो- 2-10-2016.- श्री बी. सी . मलैया, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, झाबुआ को दिनांक 4 से 8 जनवरी 2016 तक दोनों दिन सम्मिलित करके पांच दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 9 एवं 10 जनवरी 2016 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री बी. सी. मलैया, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , झाबुआ को झाबुआ पुनः पदस्थापित किया जाता है.
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश , वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
1193
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 अप्रैल 2016
भाग 1 ]
प्रमाणित किया जाता है कि श्री बी. सी. मलैया, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
जबलपुर, दिनांक 22 मार्च 2016
क्र. D-941-दो- 3-32-2011 .- श्री ए. के. पाण्डेय , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , पन्ना को दिनांक 11 से 13 नवम्बर 2015 तक के सार्वजनिक अवकाश अवधि में एल.टी.सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण वर्ष 2015 से वर्ष 2017 तक की ब्लाक अवधि हेतु दस दिवस के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक 3- (ए) -19-03-इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9 ( 1 -ड) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक 3666- इक्कीस- ब(एक) 2011 , दिनांक 8 अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के अंतर्गत प्रदान की जाती है.
क्र. D-956-दो- 2-43-2013 .- श्री श्रीराम शर्मा , प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, भोपाल को दिनांक 2 से 6 फरवरी 2016 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात्में दिनांक 7 फरवरी 2016 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री श्रीराम शर्मा, प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय, भोपाल को भोपाल पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश , वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री श्रीराम शर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
क्र. D-958- दो- 2-28ए- 2015.- श्री मोहम्मद फहीम अनवर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , होशंगाबाद को दिनांक 8 से 11 मार्च 2016 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 6 एवं 7 मार्च 2016 के तथा अवकाश के पश्चात् में 12 एवं 13 मार्च के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री मोहम्मद फहीम अनवर , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, होशंगाबाद को होशंगाबाद पुनः पदस्थापित किया जाता है .
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश , वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री मोहम्मद फहीम अनवर, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
जबलपुर, दिनांक 28 मार्च 2016
क्र. B - 1269-दो- 2-67-2015.-श्री देवेन्द्र सिंह सोलंकी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिवनी को मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक 3- ( ए) -19-03- इक्कीस- ब( एक) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2013 से दिनांक 31 अक्टूबर 2015 तक दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.
क्र. B - 1271- दो- 2-53-2009.-श्री महेन्द्र पी. एस. अरोरा , द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , इंदौर को दिनांक 30मार्च 2015 से 1 अप्रैल 2015 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री महेन्द्र पी. एस . अरोरा, द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , इंदौर को इंदौर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश, वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री महेन्द्र पी. एस. अरोरा , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. C- 1106-दो- 2-69-2000.- श्री आनंद मोहन खरे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , अनूपपुर को दिनांक 22 से 27 फरवरी 2016 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 21 फरवरी 2016 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 28 फरवरी 2016 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान कीजाती है .
अवकाश से लौटने पर श्री आनंद मोहन खरे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , अनूपपुर को अनूपपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है .
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश , वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री आनंद मोहन खरे , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
1194
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 अप्रैल 2016
[भाग 1
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश , वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था .
क्र. C- 1108-दो- 2-53-2009.-श्री महेन्द्र पी . एस. अरोरा , द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय , इंदौर को दिनांक 23 से 24 फरवरी 2016 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए दो दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
प्रमाणित किया जाता है कि श्री एस. के. रघुवंशी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
अवकाश से लौटने पर श्री महेन्द्र पी. एस. अरोरा , द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, इंदौर को इंदौर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश, वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री महेन्द्र पी. एस. अरोरा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
क्र. B -1330-दो- 2-19 A- 2009.- सुश्री भारती बघेल, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , ग्वालियर को दिनांक 8 से 11 मार्च 2016 तक दोनों दिन सम्मिलित करके चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 6 एवं 7 मार्च 2016 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 12 एवं 13 मार्च 2016 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
जबलपुर, दिनांक 29 मार्च 2016
अवकाश से लौटने पर सुश्री भारती बघेल, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है .
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश, वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
क्र. B - 1313-दो - 2-22-2012.- श्री अरुण सिंह तोमर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उमरिया को दिनांक 26 फरवरी से 2 मार्च 2016 तक दोनों दिन सम्मिलित करके छह दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
अवकाश से लौटने पर श्री अरुण सिंह तोमर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , उमरिया को उमरिया पुनः पदस्थापित किया जाता है.
प्रमाणित किया जाता है कि सुश्री भारती बघेल , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश, वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
क्र. B- 1334-दो-2-23-2014 .- श्री डी. एन. शुक्ला, प्रभारी जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रतलाम को दिनांक 27 फरवरी से 2 मार्च 2016 तक दोनों दिन सम्मिलित करके पांच दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री अरुण सिंह तोमर, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
जबलपुर, दिनांक 30 मार्च 2016
अवकाश से लौटने पर श्री डी. एन. शुक्ला, प्रभारी जिला एवं सत्र न्यायाधीश , रतलाम को रतलाम पुनः पदस्थापित किया जाता है .
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश, वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
क्र. B - 1322- दो-2-25-2013.- श्री एस. के. रघुवंशी , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पश्चिम निमाड़, मण्डलेश्वर को दिनांक 3 से 5 मार्च 2016 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात्में दिनांक 6 एवं 7 मार्च 2016 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्ररदान की जाती है.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री डी. एन. शुक्ला, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, अवकाश से लौटने पर श्री एस. के. रघुवंशी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , पश्चिम निमाड़, मण्डलेश्वर को पश्चिम निमाड़, मण्डलेश्वर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
यू. एस. दुबे , रजिस्ट्रार.
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मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 अप्रैल 2016
भाग 1 ]
जबलपुर, दिनांक 14 मार्च 2016
क्र. 296- गोपनीय- 2016- दो- 3-1-2016 ( भाग- बी ) - भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों एवं मध्यप्रदेश सिविल कोर्ट्स एक्ट, 1958 की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) के साथ पठित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , निम्नलिखित व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 को उनके नाम के समक्ष अंकित स्थान पर, उनकी नियुक्ति व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 के पद पर होने के फलस्वरूप, व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 की हैसियत से वेतनमान रुपये 39,530-920-40,450-1080-49,090-1230-54,010/- में, उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है :-
कहां से नाम
क्रमांक
(3) (2)
(1)
पिपरिया 1. श्री राजेश कुमार अग्रवाल (सीनियर) .
सीहोर 2. श्री गौतम भटट्
इटारसी 3. श्री वैभव सक्सेना
कटनी 4. श्री मनोज तिवारी
आगर 5. श्री नंदराम परमार
मंडलेश्वर 6. श्री धीरेन्द्र सिंह मण्डलोई
श्री अमित सिंह सिसौदिया
7.
अजयगढ़ 8. श्री पंकज श्रीवास्तव
बड़नगर
बागली 9 . श्री जयंत शर्मा
भोपाल 10. श्री अभिनव कुमार जैन
उज्जैन 11. श्री समरेश सिंह
रतलाम श्रीमती रश्मि मिश्रा
12.
सारणी
कहां को
न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी (6)
(4)
पदस्थापना के जिले का नाम (5)
पिपरिया होशंगाबाद व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 , पिपरिया के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश.
देवास
कन्नौद
व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -1 , की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
देवास
टोंकखुर्द
व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 , की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
कटनी
कटनी
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -1 , कटनी के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश.
मुरैना
सबलगढ़
व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -1 , सबलगढ़ के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से.
पन्ना
पवई
व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 , की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
रीवा
सिरमौर
द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 , की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
उज्जैन
बड़नगर
व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -1 , बड़नगर के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से.
जोरा
मुरैना
व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -1 , की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
भोपाल
भोपाल
पंचम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 , की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
सीधी
सीधी
द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 , की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
रतलाम
रतलाम
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -1 , रतलाम के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश कीहैसियत से.
1196
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 अप्रैल 2016
(2)
(3) (1)
सागर श्रीमती पलवी द्विवेदी
13.
14. श्री अमर गोयल
गुना
आगर 15. श्रीमती प्राची पटेल
भोपाल 16. श्री देवेश उपाध्याय
दमोह 17. श्री कपिल नारायण भारद्वाज
18.
भिण्ड श्री सिद्धार्थ तिवारी
सांवेर 19. श्री भरत कुमार व्यास
होशंगाबाद 20. श्री जफर इकबाल
श्री रविन्द्र कुमार शर्मा ( सीनियर ) शिवपुरी 21.
उज्जैन 22. श्री ब्रजेश गोयल
नौगाँव 23. श्रीमती नीलू संजीव श्रृंगऋषि
नागौद श्री अरविंद कुमार शर्मा
24.
(6)
(4)
(5)
सागर
सागर
तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -1 , की हैसियत से रिक्त न्ययाालय में.
आमला
बैतूल
व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -1 , की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
आगर
शाजापुर
व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -1 , आगर के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से.
भोपाल
भोपाल
दशम्व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -1 , की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
मनासा
नीमच
द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -1 , की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
अनूपपुर
अनूपपुर
द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -1 , की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
इन्दौर
देपालपुर
श्री अरूण श्रीवास्तव के स्थान पर. व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 , की हैसियत से अशोकनगर
चंदेरी
व्यवहार न्यायधीश वर्ग-1, की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
शिवपुरी
शिवपुरी
द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 , की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
सतना
अमरपाटन
व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 , की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
नौगाँव
छतरपुर
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -1 , की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
सतना
नागौद
द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -1 , की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
खनियाधाना
25. श्री अभिषेक सक्सेना
बुरहानपुर 26 .
भानपुरा श्री विवेक शुक्ला
27 .
शाजापुर श्री अतुल सक्सेना
सनावद 28. श्री हिमांशु शर्मा
शिवपुरी व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 , की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
ग्वालियर
भितरवार
द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 , की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
तराना
उज्जैन
व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -1 , की हैसियत से श्री कमलेश कुमार इटावदिया के स्थान पर.
सतना
सतना
द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -1 , की हैसियत से रिक्त न्याययाल में.
1197
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 अप्रैल 2016
भाग 1 ]
(3) (2)
(1)
खातेगाँव 29. श्री मनीष कुमार लोवंशी
30.
भोपाल श्री आसिफ अहमद अब्बासी
31. श्रीमती मीनल श्रीवास्तव
इटारसी
कटनी 32. श्री अब्दुल्लाह अहमद
33. श्री संजय वर्मा
शाहपुरा
इन्दौर श्री मनोज कुमार राठी
34.
राजनगर 35. श्री सुनील दंडोतिया, राजनगर, जिला छतरपुर.
36. श्री रवीन्द्र कुमार शर्मा ( जूनियर) चुरहट
धरमपुरी श्री सूर्यप्रकाश शर्मा
37.
38. श्री अभिषेक गोयल
मुरैना
रीवा 39. श्री राजेश कुमार तिवारी
40. श्री पंकज चतुर्वेदी
बैतूल
देवास 41. श्री श्रीष कैलाश शुक्ल, देवास
टीकमगढ़ 42. श्री वारीन्द्र कुमार तिवारी
(6)
(5)
(4)
देवास
खातेगाँव
व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 , की हैसियत से श्री कैलाश प्रसाद मरकाम के स्थान पर.
अशोकनगर
मुंगावली
व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 , मुंगावली के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से.
रायसेन
रायसेन
द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -1 , की हैसियत से श्रीमती ऊषा तिवारी बेदिया के स्थान पर.
छिन्दवाड़ा
पान्दुरना
व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 , की हैसियत से श्रीमती संतोषी वासनिक के स्थान पर.
दमोह
हटा
व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -1 , की हैसियत से श्रीमती सुशीला वर्मा के स्थान पर.
नीमच
नीमच
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -1 , नीमच के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से श्री उत्तम कुमार डार्बी के स्थान पर.
निवारी टीकमगढ़ व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -1 , की हैसियत से श्री प्रदीप कुमार दुबे के स्थान पर.
सिंगरौली
बैढ़न
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 , बैढ़न के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से श्री गुलाबचन्द्र मिश्रा के स्थान पर.
धार
सरदारपुर
व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -1 , की हैसियत से श्री अजय सिंह ठाकुर के स्थान पर.
दतिया
सेवढ़ा
व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 , की हैसियत से श्री मोहम्मद अनीस खान के स्थान पर.
मउगंज
रीवा
द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -1 , की हैसियत से श्री अब्दुल कादिर मन्सूरी के स्थान पर .
रायसेन
बरेली
व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -1 , की हैसियत से श्री सुदीप कुमार श्रीवास्तव ( जूनि. ) के स्थान पर.
बालाघाट
बैहर
व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -1 , की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
अनूपपुर
अनूपपुर
द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -1 , की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
1198
(3) (2)
(1)
43 . श्री विनोद कुमार शर्मा
खुरई 44.
मैहर श्री प्रवीण कुमार सिन्हा
45. श्री राकेश कुमार पाटीदार ( सीनियर) भोपाल
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 अप्रैल 2016
(4)
(5)
सागर
खुरई
(6) प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 , की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
सतना
मैहर
द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -1 , की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
भोपाल
भोपाल
ग्यारहवें व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -1 , की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
मन्दसौर मन्दसौर
जबलपुर
46. श्री सुधांशु सिन्हा
सतना 47. श्री अमित कुमार गुप्ता
इंदौर 48. श्री चित्रेन्द्र सिंह सोलंकी
द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -1 , की हैसियत से श्री सुशील कुमार जोशी के स्थान पर.
भिण्ड
गोहद
व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -1 , की हैसियत से श्री केशव सिंह के स्थान पर.
रतलाम
जावरा
व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -1 , की हैसियत से श्री नीलेश यादव के स्थान पर.
राजगढ़
नरसिंहगढ़
शुजालपुर
49. श्री मुकेश नाथ
कुमारी ज्योति राजपूत
व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -1 , की हैसियत से श्री राजकुमार यादव के स्थान पर.
सिंगरौली ( बैढ़न )
देवसर
अनूपपुर
50.
दतिया कुमारी शैलजा गुप्ता
51.
52. श्री अविनाश शर्मा
गुना
करेरा 53. श्री प्रशांत शुक्ला
इंदौर 54. श्री राघवेन्द्र भारद्वाज
अम्बाह 55. श्री तरूण सिंह
सतना श्री अब्दुल्लाह आसिफ
56.
नौगाँव श्रीमती मंजुल पाण्डेय
57.
व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 , की हैसियत से श्री राधेश्याम मढ़िया के स्थान पर.
भाण्डेर
दतिया
व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 , की हैसियत से श्री रवि प्रकाश जैन के स्थान पर.
श्योपुर
विजयपुर
व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 , श्योपुर के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश स्थान विजयपुर की हैसियत से श्री रमेश कुमार मुरारीलाल भगवती के स्थान पर.
सीधी
सीधी
तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -1 , की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
रीवा
रीवा
चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -1 , की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
उज्जैन
नागदा
व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -1 , की हैसियत से श्री ओमप्रकाश बोहरा के स्थान पर.
बालाघाट
बालाघाट
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -1 , बालाघाट के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से.
नौगाँव
छतरपुर
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -1 , नौगांव के न्यायालय की अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से.
1199
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 अप्रैल 2016
भाग 1 ]
(2)
(3) (1)
बण्डा 58. श्री आयान गिरदोनिया
सिवनी 59 . श्री धर्मेश भट्ट
डबरा 60. श्री गिर्राज प्रसाद गर्ग
श्री सचिन जैन
61.
गुना
ग्वालियर अबदेश कुमार श्रीवास्तव
62.
(6)
(4)
(5)
सागर
बण्डा
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -1 , की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
सिवनी
सिवनी
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -1 , सिवनी के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से.
ग्वालियर
डबरा
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -1 , की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
ग्वालियर
ग्वालियर
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 , ग्वालियर के न्यायालय के चतुर्थ अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से.
ग्वालियर ग्वालियर प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -1 , ग्वालियर के न्यायालय के पंचम अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से.
क्र. 302 -गोपनीय- 2016- दो- 3-1-2016 ( भाग - ए) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, निम्नलिखित व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 तथा मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी/अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी को उसी हैसियत में स्थानांतरित कर उनके नाम के समक्ष अंकित स्थान एवं पद पर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है.
दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 12 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , निम्नलिखित व्यवहार न्यायाधीश को उनके नाम के समक्ष स्तम्भ ( 5 ) में अंकित जिले में मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी/ अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त करता है:-
कहां से नाम
क्रमांक
(1)
(2)
(3)
खण्डवा 1. श्री धनराज दुबेला
नीमच 2. श्री संजीव कुमार गुप्ता
रीवा 3. श्री अरविंद कुमार गोयल
4. श्रीमती प्रिया शर्मा
शिवपुरी सारणी
कहांको
न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी पदस्थापना के जिले का नाम
(6)
(4)
(5)
भिण्ड
भिण्ड
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से श्री समीर कुलश्रेष्ठ के स्थान पर.
रीवा
रीवा
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से श्री अरविंद कुमार गोयल के स्थान पर.
भोपाल
भोपाल
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से श्री पंकज सिंह महेश्वरी के स्थान पर.
नीमच
नीमच
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से श्री संजीव कुमार गुप्ता के स्थान पर.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 अप्रैल 2016
1200
(3)
(4) (2)
(1)
हरदा
इंदौर
5. श्री दीपक कुमार पाण्डेय
इंदौर 6.
भोपाल
श्री पंकज सिंह महेश्वरी
देवास
7. श्री शचीन्द्र श्रीवास्तव
गुना
खण्डवा
भिण्ड
8. श्री समीर कुलश्रेष्ठ
देवास
देवास
9. श्री मसूद अहमद खान
धार
गुना
10. श्री राकेश कुमार जैन
धार
शहडोल 11. श्री राजेन्द्र कुमार श्रीवास
हरदा
शिवपुरी 12. श्री देवीलाल सोनिया,
लौंडी
भोपाल 13. श्री भूभास्कर यादव
ग्वालियर 14. श्री तजिन्दर सिंह अजमानी इटारसी
शिवपुरी
इटारसी
15. श्री संजय कुमार जैन ( जूनियर 1 )
(6)
(5)
हरदा
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से श्री देवीलाल सोनिया के स्थान पर.
इंदौर
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से श्री दीपक कुमार पाण्डेय के स्थान पर.
गुना
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से श्री राकेश कुमार जैन के स्थान पर.
खण्डवा
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से श्री धनराज दुबेला के स्थान पर.
देवास
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से श्री सचिन्द्र श्रीवास्तव के स्थान पर.
धार
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से श्री राजेन्द्र कुमार श्रीवास के स्थान पर.
शहडोल
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से.
शिवपुरी
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से श्रीमती प्रिया शर्मा के स्थान पर.
भोपाल
सप्तम् व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से श्री राजेश नन्देश्वर के स्थान पर.
ग्वालियर सप्तम् व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से श्री नवीन कुमार शर्मा के स्थान पर.
शिवपुरी
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-1 के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
1201
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 अप्रैल 2016
भाग 1 ]
(3) (1)
(2)
इंदौर श्रीमती निहारिका सिंह
16.
इंदौर 17. श्री जितेन्द्र सिंह कुशवाह
ग्वालियर 18. श्री नवीन कुमार शर्मा
उमरिया 19. श्री यतीन्द्र कुमार गुरू
इंदौर 20. श्री दिलीप गुप्ता
डिण्डौरी 21. श्री रघुवीर प्रसाद पटेल
22. श्री उमाशंकर अग्रवाल
महू
इंदौर 23. श्री शशि भूषण शर्मा
कटनी 24. श्री सुनील कुमार मिश्र
भोपाल 25. श्री संजय कुमार सिंह
(6)
(5)
(4)
होशंगाबाद
इटारसी
व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से श्री तजिन्दर सिंह अजमानी के स्थान पर.
देवास
देवास
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-1 के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से श्री मसूद अहमद के स्थान पर.
कटनी
कटनी
तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से श्री सुनील कुमार मिश्रा के स्थान पर.
भोपााल
भोपाल
अष्टम् व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से श्री संजय कुमार सिंह के स्थान पर.
उमरिया
उमरिया
द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-1 एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से श्री यतीन्द्र कुमार गुरू के स्थान पर.
इंदौर
इंदौर
पष्ठम् व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से श्री शशि भूषण शर्मा के स्थान पर.
रीवा
रीवा
तृतीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-1 एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
शहडोल
शहडोल
द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से श्रीमती निशा गुप्ता के स्थान पर.
भोपाल
बैरसिया
व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-1 , बैरसिया के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से श्री सुनील कुमार शौक के स्थान पर.
उज्जैन
उज्जैन
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-1 के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से.
1202
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 अप्रैल 2016
(3) (2)
(1)
26. श्री केशवमणि सिंघल
कोलारस 27. श्रीमती कविता वर्मा
मुरैना
विजयपुर 28. श्री रमेश कुमार मुरारी लाल भगवती
29. श्री सुरेश कुमार चौबे ( जूनियर) इंदौर श्री अरूण श्रीवास्तव
30.
देपालपुर
भोपाल 31. श्री संजय पाल सिंह बुन्देला
देवरी 32. श्री तपेश कुमार दुबे
33.
सरदारपुर श्री अजय सिंह ठाकुर
34.
कटनी श्री राकेश कुमार सिंह ( जूनियर )
भोपाल 35. श्री सुशील कुमार
(6)
(5)
(4)
इंदौर
इंदौर
तृतीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से श्री दिलीप गुप्ता के स्थान पर.
कटनी
कटनी
द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से श्री राकेश कुमार सिंह (जूनियर ) के स्थान पर.
करेरा
शिवपुरी व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से श्री रतन कुमार वर्मा के स्थान पर.
डिण्डौरी डिण्डौरी
द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से श्री रघुवीर प्रसाद पटेल के स्थान पर.
होशंगाबाद
इटारसी
व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-1 के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से श्री संजय कुमार जैन ( जूनियर) के स्थान पर.
इंदौर
महू
द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से श्री उमाशंकर अग्रवाल के स्थान पर इंदौर
इंदौर
दशम् व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से श्रीमती नीतूकांता वर्मा के स्थान पर भोपाल
भोपाल
तृतीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से श्री संजय पाल सिंह बुन्देला के स्थान पर.
इंदौर
इंदौर
सप्तम् व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से श्री सुरेश कुमार चौबे ( जूनियर) के स्थान पर.
इंदौर
इंदौर
पंद्रहवें व्यबहार न्यायाधीश , वर्ग-1 एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से श्रीमती निहारिका सिंह के स्थान पर.
1203
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 अप्रैल 2016
भाग 1 ]
(3) (2)
(1)
कसरावद श्री सुनील मालवीय
36.
शहडोल 37. श्रीमती निशा गुप्ता
(6)
(5)
(4)
लौंडी
छतरपुर
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-1 एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से श्री भूभास्कर यादव के स्थान पर.
इंदौर
इंदौर
अष्ठम् व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से श्री जितेन्द्र सिंह कुशवाहा के स्थान पर.
जबलपुर, दिनांक 16 मार्च 2016
क्र. 315-गोपनीय- 2016- दो- 2-1-2016 ( भाग एक ).- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , श्री राम नारायण चौधरी, विशेष न्यायाधीश , अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम एवं प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पन्ना के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश, पन्ना को, उनके कार्य के अतिरिक्त, पन्ना जिले के प्रभारी जिला न्यायाधीश की हैसियत से पूर्णतः अस्थायी रूप से, कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है.
दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 ( क्रमांक सन् 1994 ) की धारा 9 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश , श्री राम नारायण चौधरी को पन्ना सत्र न्यायालय में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से , सत्र न्यायाधीश नियुक्त करता है.
जिला एवं सत्र न्यायाधीश के नियमित पदधारी की पदस्थापना होने पर , श्री राम नारायण चौधरी , विशेष न्यायाधीश , अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम एवं प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , पन्ना के न्यायालय में प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश, पन्ना की हैसियत से पदस्थ माने जावेंगे .
जबलपुर, दिनांक 18 मार्च , 2016
क्र. 335- गोपनीय - 2016- II - 2-88-2006.- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, निम्न सारणी के स्तम्भ क्रमांक ( 2 ) में उल्लेखित पीठासीन अधिकारी , श्रम न्यायालय को निम्न सारणी के स्तम्भ ( 3 ) में निर्दिष्ट स्थान से स्तम्भ (4) में निर्दिष्ट स्थान में स्थानांतरित कर स्तम्भ ( 6 ) में दर्शित पदस्थापना पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है :-
कहां से क्र.
नाम
(2)
(3) (1)
देवास 1. श्री सचिन कुमार विजयवर्गीय, पीठासीन अधिकारी ,
श्रम न्यायालय , देवास.
खण्डवा 2. श्री रविकांत स्वर्णकार, पीठासीन अधिकारी , श्रम न्यायालय , खण्डवा.
सारणी
कहां को पदस्थापना के जिले का नाम
न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(6)
(4)
(5)
खण्डवा
खण्डवा
पीठासीन अधिकारी , श्रम न्यायालय खण्डवा की हैसियत से श्री रविकांत स्वर्णकार के स्थान पर.
सतना
सतना
पीठासीन अधिकारी , श्रम न्यायालय , सतना की हैसियत से श्री साहेब राव चारे के स्थान पर.
1204
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 अप्रैल 2016
(2)
(3) (1)
3.
जबलपुर श्री आत्माराम खेरिया, पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय , जबलपुर .
सतना 4. श्री साहेब राव चारे, पीठासीन अधिकारी , श्रम न्यायालय , सतना.
(6)
(4)
(5)
देवास
देवास
पीठासीन अधिकारी , श्रम न्यायालय , देवास की हैसियत से श्री सचिन कुमार विजयवर्गीय के स्थान पर.
जबलपुर
जबलपुर
पीठासीन अधिकारी , श्रम न्यायालय , जबलपुर की हैसियत से श्री आत्माराम खेरिया के स्थान पर.
क्र. 337- Confdl . - 2016- दो- 2-21-63 .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय , निम्नलिखित जिला एवं सत्र न्यायाधीशों ( चयन ग्रेड ) को उनके नामों के समक्ष स्तम्भ क्रमांक ( 3 ) में दर्शाये गये दिनांक से, स्तम्भ क्रमांक (4 ) में दर्शित रिक्त पदों पर सुपर समय वेतनमान ( Super Time Scale ) रुपये 70290-1540-76450/- में नियुक्त करता है :-
क्र.
नाम तथा पदनाम
सारणी
रिक्त पद के संदर्भ में टिप्पणी
सुपर समय वेतनमान में
नियुक्तिका दिनांक
(1)
(2)
1. श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , सतना.
2. श्री अशोक कुमार तिवारी ( जूनियर ) , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , धार.
3. श्री विष्णु प्रताप सिंह चौहान , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , सीधी.
4. श्री नरेन्द्र कुमार सत्संगी,
सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश , वर्तमान में प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , झाबुआ.
5. श्री ज्योतेन्द्र कुमार वैद्य,
सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वर्तमान में सचिव, म. प्र. शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल.
(3)
(4)
24-07-2014
रिक्त पद पर
रिक्त पद पर
06-08-2014
रिक्त पद पर
19-10-2014
रिक्त पद पर
25-10-2014
रिक्त पद पर
01-11-2014
जबलपुर, दिनांक 26 मार्च 2016
क्र. 355- गोपनीय- 2016- II - 2-33-57 ( Pt . 12 ) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, एतद्वारा , मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के अधिसूचना दिनांक 2-4- मार्च 2002, 14 जनवरी 2005 , 4 नवम्बर 2009 , 20 मई 2011 एवं 30 जुलाई 2013 द्वारा गठित कुटुम्ब न्यायालय हेतु उक्त विभाग के आदेश फा. क्रमांक 1-1-2002- इक्कीस- ब ( एक ) -965 , दिनांक 15 मार्च, 2016 एवं उक्त विभाग के आदेश फा. क्रमांक 1-1-2002- इक्कीस - ब ( एक ) - 1205
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 अप्रैल 2016
भाग 1 ]
1140, दिनांक 22 मार्च, 2016 के अंतर्गत नियुक्त मध्यप्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा के कार्यरत्, निम्न सारणी के स्तम्भ ( 2 ) में उल्लेखित अधिकारियों को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से आगामी आदेश होने तक स्तम्भ ( 3 ) में वर्णित स्थान से स्थानांतरित कर स्तम्भ (5 ) में वर्णित कुटुम्ब न्यायालय में पदस्थ करता है :-
सारणी
कहां से कहां को क्र.
नाम
(4) (1)
(2)
(3)
छतरपुर
अनूपपुर 1. श्री आनंद मोहन खरे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , अनूपपुर.
2.
ग्वालियर
उज्जैन
श्री गुणवंत सिंह सलुजा, अध्यक्ष , जिला उपभोक्ता फोरम, उज्जैन
दतिया
रतलाम श्री भरत सिंह औहरिया,
3. विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम, दतिया.
छिन्दवाड़ा गुना 4. श्री राजीव कुमार श्रीवास्तव, (जूनियर) , विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम, छिन्दवाड़ा.
न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(5)
प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , छतरपुर की हैसियत से श्री अरूण कुमार शर्मा के स्थान पर. श्री आनंद मोहन खरे वर्तमान पदस्थापना के साथ - साथ कुटुम्ब न्यायालय, पन्ना का समवर्ती प्रभार ( concurrent charge ) भी संभालेंगे एवं इस हेतु वे प्रत्येक माह में 10 दिवस के लिए कुटुम्ब न्यायालय , पन्ना में, श्रृंखला न्यायालय आयोजित करेंगे.
प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , ग्वालियर की हैसियत से श्रीमती मीना सिंह के स्थान पर.
प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, रतलाम की हैसियत से श्री सुरेशचन्द्र पाल के स्थान पर.
प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय, गुना की हैसियत से. श्री राजीव कुमार श्रीवास्तव ( जूनियर ) वर्तमान पदस्थापना के साथ- साथ कुटुम्ब न्यायालय, अशोकनगर का समवर्ती प्रभार (concurrent charge ) भी संभालेंगे एवं इस हेतु वे प्रत्येक माह में 10 दिवस के लिये कुटुम्ब न्यायालय, अशोकनगर में, श्रृंखला न्यायालय आयोजित करेंगे .
क्र. 357-गोपनीय- 2016- दो- 3-250-57 ( भाग-34 ) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 सहपठित सिविल कोर्टस् एक्ट, 1958 की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 11 की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , जबलपुर निम्न सारणी में दर्शित अभ्यर्थियों को, जिन्हें मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश पृष्ठांकन फा. क्रमांक 3 ( बी) 2-2014 - इक्कीस- ब ( एक ) ( मेरिट क्रमांक ), दिनांक 14 एवं 24 मार्च, 2016 द्वारा अस्थायी तौर से (दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर ) मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर नियुक्त किया गया है, को उनके नाम के समक्ष स्तम्भ क्रमांक ( 3 ) में दर्शाये स्थान पर एवं स्तम्भ क्रमांक ( 4 ) में अंकित व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश तथा न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी की हैसियत से उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है:-
सारणी
नाम
क्रमांक
(2)
प्रशिक्षण हेतु पदस्थापना का स्थान (3) (1)
सागर 1. श्री विनय कुमार तिवारी,
न्यायालय का नाम जिसके अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त एवं पदस्थ (4)
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -2 , सागर के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश ( ट्रेनी जज) .
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 अप्रैल 2016
1206
(3)
(2)
(1)
उज्जैन श्री प्रवीण गर्ग
2.
टीकमगढ़ 3.
सुश्री प्रियंका बुन्देला
(4)
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 , उज्जैन के न्यायालय के चतुर्थ अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज) .
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 , टीकमगढ़ के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश ( ट्रेनी जज ) .
जबलपुर, दिनांक 30 मार्च 2016
क्र. 376 -गोपनीय - 2016- II - 2-33-57 ( Pt . 12 ) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, एतद्वारा, मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के अधिसूचना दिनांक 2-4 मार्च 2002, 14 जनवरी 2005 , 4 नवम्बर 2009 , 20 मई 2011 एवं 30 जुलाई 2013 द्वारा गठित उक्त विभाग के आदेश फा क्रमांक1-1-2002- इक्कीस- ब ( एक) -1201 , दिनांक 29 मार्च, 2016 के अंतर्गत नियुक्त मध्यप्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा के कार्यरत , निम्न सारणी के स्तम्भ ( 2 ) में उल्लेखित अधिकारियों को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से आगामी आदेश होने तक स्तम्भ ( 3 ) में वर्णित स्थान से स्थानांतरित कर स्तम्भ ( 5 ) में वर्णित कुटुम्ब न्यायालय में पदस्थ करता है :-
सारणी
कहां को
कहां से
(4)
(3)
नाम (2)
क्र. (1)
ग्वालियर 1. श्री राजीव शर्मा, जिला न्यायाधीश ,
(निरीक्षण) , उच्च न्यायालय ,
सिंगरौली (मुख्यालय वैढ़न) मध्यप्रदेश, ग्वालियर जोन, ग्वालियर.
दतिया
2.
राजगढ़ श्री हरि निवास बाजपेयी,
जिला एवं सत्र न्यायाधीश , दतिया.
कटनी
अशोकनगर 3 .. श्री बिपिन बिहारी शुक्ला,
जिला एवं सत्र न्यायाधीश , अशोकनगर.
न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी (5)
प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , सिंगरौली ( मुख्यालय वैढ़न ) की हैसियत से रिक्त न्यायालय पर श्री राजीव शर्मा वर्तमान पदस्थापना के साथ - साथ कुटुम्ब न्यायालय , सीधी का समवर्ती प्रभार ( concurrent charge ) भी संभालेंगे एवं इस हेतु वे प्रत्येक माह में 15 दिवस के लिये कुटुम्ब न्यायालय , सीधी में श्रृंखला न्यायालय आयोजित करेंगे.
प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय, राजगढ़ की हैसियत से रिक्त न्यायालय पर. श्री हरि निवास बायपेयी वर्तमान पदस्थापना के साथ- साथ कुटुम्ब न्यायालय , शाजापुर का समवर्ती प्रभार (concurrent charge ) भी संभालेंगे एवं इस हेतु वे प्रत्येक माह में 10 दिवस के लिये कुटुम्ब न्यायालय , शाजापुर में श्रृंखला न्यायालय आयोजित करेंगे.
प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , कटनी की हैसियत से श्री चन्द्र मोहन उपाध्याय के स्थान पर.
क्र. 378-गोपनीय- 2016- दो- 2-1-2016 ( भाग - ए) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , निम्नलिखित जिला एवं सत्र न्ययाधीश को निम्न सारणी के स्तम्भ ( 3 ) में निर्दिष्ट स्थान से स्तम्भ (4 ) में निर्दिष्ट स्थान में स्थानांतरित कर स्तम्भ ( 6 ) में निर्दिष्ट सिविल जिले के लिये जिला न्यायाधीश की हैसियत से उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है. साथ ही दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा १ की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उन्हें उनके नाम के समक्ष सारणी के स्तम्भ ( 5 ) में निर्दिष्ट सत्र खण्ड के लिये उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से सत्र न्यायालय में सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नियुक्त करता है :-
1207
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 अप्रैल 2016
भाग 1 ]
कहां से नाम
क्र.
(1) (2)
(3)
सतना 1. श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव
मण्डलेश्वर 2. श्री श्रवण कुमार रघुवंशी
ग्वालियर 3. कुमारी मीना सिंह, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , ग्वालियर.
4.
सीहोर श्री दिलीप कुमार मिश्रा
5.
रतलाम श्री धीमन नारायण शुक्ला
ग्वालियर 6. श्रीमती सुनीता यादव
टिप्पणी.-
सारणी
कहां को पदस्थापना के जिले का नाम
न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी (6)
(5)
(4)
मण्डलेश्वर मण्डलेश्वर सिविल जिला, मण्डलेश्वर. जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री श्रवण कुमार रघुवंशी के स्थान पर.
धार
धार
सिविल जिला धार. जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री अशोक कुमार तिवारी (जूनियर ) के स्थान पर.
दतिया
दतिया
सिविल जिला, दतिया . जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री हरि निवास बाजपेयी के स्थान पर.
अनूपपुर
अनूपपुर
सिविल जिला, अनूपपुर. जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री आनंद मोहन खरे के स्थान पर.
सतना
सतना
सिविल जिला, सतना. जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव के स्थान पर.
अशोकनगर
अशोकनगर
सिविल जिला, अशोकनगर. जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री बिपिन बिहारी शुक्ला के स्थान पर.
( 1 ) आदेश क्रमांक 308/गोपनीय/ 2016, दिनांक 14 मार्च , 2016 , जहां तक इसका संबंध श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सतना का, सतना से अनूपपुर स्थानांतरण से है, एतद्वारा निरस्त किया जाता है.
(2 ) आदेश क्रमांक 308/गोपनीय/2016 , दिनांक 14 मार्च, 2016 , जहां तक इसका संबंध श्री श्रवण कुमार रघुवंशी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मण्डलेश्वर का, मण्डलेश्वर से सतना स्थानांतरण से है, एतद्वारा निरस्त किया जाता है.
(3 ) आदेश क्रमांक 308/गोपनीय/ 2016 , दिनांक 14 मार्च, 2016 , जहां तक इसका संबंध कुमारी मीना सिंह , प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , ग्वालियर का, ग्वालियर से मण्डलेश्वर स्थानांतरण से है , एतद्वरा निरस्त किया जाता है.
(4 ) आदेश क्रमांक 309/गोपनीय/ 2016 , दिनांक 14 मार्च, 2016 , जहां तक इसका संबंध श्री दिलीप कुमार मिश्रा, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति ( अत्याचार निवारण ) , अधिनियम , सीहोर का, सीहोर से बालाघाट स्थानांतरण से है , एतद्वारा निरस्त किया जाता है .
क्र. 379 -गोपनीय - 2016 -दो- 2-1-2016 ( भाग - बी ) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों एवं मध्यप्रदेश सिविल कोर्ट्स एक्ट 1958 की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) के साथ पठित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, निम्न सारणी के स्तम्भ ( 2 ) में दर्शित उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारियों ( अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ) को उनके समक्ष स्तम्भ ( 3 ) में निर्दिष्ट स्थान से स्तम्भ ( 4 ) में निर्दिष्ट स्थान पर स्थानांतरित कर, उक्त न्यायिक अधिकारी के समक्ष स्तम्भ ( 6 ) में निर्दिष्ट अपर जिला न्यायाधीश की हैसियत से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है .
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 अप्रैल 2016
1208
दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा के निम्न अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष निम्नलिखित सारणी के स्तम्भ ( 5 ) में निर्दिष्ट सत्र खण्ड के लिये सत्र न्यायालय की अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अपर सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नियुक्त करता है:-
नाम
कहां से क्र.
(1)
(2)
(3)
कटनी 1. श्री चन्द्र मोहन उपाध्याय, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, कटनी.
सारणी
कहां को पदस्थापना के जिले का नाम
न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(6)
(5)
(4)
अलीराजपुर
अलीराजपुर
प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, मनोहर ममतानी, रजिस्ट्रार जनरल.
जबलपुर, दिनांक 28 मार्च, 2016
क्र. 363 -गोपनीय - 2016- दो- 3-20-2016 .- उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, श्रीमती गुंजन पाराशर , प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 , ग्वालियर के न्यायालय के षष्ठम अतिरिक्त न्यायाधीश , ( प्रशिक्षु न्यायाधीश ) , ग्वालियर का विवाह उपरांत नाम परिवर्तन " श्रीमती गुंजन शर्मा" पत्नी श्री विजय कुमार शर्मा करने की एतद्वारा स्वीकृति प्रदान करता है. उनके संबंधित प्रपत्रों में उनका परिवर्तित नाम अंकित किया जावे.
आदेशानुसार,
मनोहर ममतानी, रजिस्ट्रार जनरल.
जबलपुर, दिनांक 14 मार्च, 2016
क्र. 300 -गोपनीय - 2016- दो- 3-1-2016 ( भाग- बी) - भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , निम्नलिखित व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 ( ट्रेनी जज ) को उनके नाम के समक्ष स्तम्भ क्रमांक ( 4 ) में दर्शित स्थान एवं स्तम्भ क्रमांक (6 ) में उल्लेखित नियमित न्यायालय में पदस्थ करते हुए उन्हें दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 11 (3 ) के अन्तर्गत न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी की शक्तियाँ प्रदान करता है:-
कहां से नाम
क्र.
(2)
(3) (1)
पन्ना 1. श्रीमती मीना शाह,
2.
रहली श्रीमती रिजवाना कौसर,
सारणी
कहांको पदस्थापना के जिले का नाम
न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(4)
(5)
(6)
आमला
बैतूल
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-2 आमला के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से.
सागर
रहली
व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-2 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
1209
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 अप्रैल 2016
भाग 1 ]
(4)
(3) (2)
(1)
रतलाम
रतलाम
3. श्री सूर्यपाल सिंह राठौर,
4.
दमोह
जबलपुर
सुश्री निधि जैन,
खरगौन
इंदौर 5. सुश्री हर्षिता शर्मा ,
पन्ना 6. सुश्री सुषमा उपम्मन,
7.
शिवपुरी श्रीमती साक्षी कपूर,
ग्वालियर 8. श्री विजय पाल सिंह चौहान ,
9. श्री महेन्द्र सिंह,
(6)
(5)
रतलाम
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 रतलाम के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से.
जबलपुर
पंद्रहवै व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-2 , जबलपुर की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
मंडलेश्वर द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 , खरगौन की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
सतना
सतना
पंचम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2, सतना की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
इंदौर
इंदौर
षष्ठम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-2 , इंदौर की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
ग्वालियर ग्वालियर पंद्रहवे व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 , ग्वालियर की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
सीधी
रामपुर-नैकिन
टीकमगढ़
शिवपुरी 10. श्रीमती शिखा अग्रवाल,
11.
छतरपुर सुश्री रोहिणी तिवारी ,
सिवनी 12. श्री आदिल अहमद खान ,
विदिशा 13. श्रीमती शीला मैना,
दतिया 14. सुश्री रानो पाल,
15.
गुना श्री अजय सिंह यादव,
मुरैना 16. श्री सुरेन्द्र सिंह कुशवाह ,
व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 , रामपुर- नैकिन की हैसियत से श्री प्रवीण कुमार सोंधिया के स्थान पर.
कोलारस शिवपुरी
द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 , कोलारस की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
लौंडी
छतरपुर
तृतीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 , लौंडी की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
सिवनी
सिवनी
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2, सिवनी की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
विदिशा
विदिशा
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 , विदिशा के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से.
ग्वालियर ग्वालियर चौदहवे व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
अम्बाह
मुरैना
तृतीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 , अम्बाह की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
अम्बाह
मुरैना
चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-2 , अम्बाह की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
1210
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 अप्रैल 2016
(4)
(3) (2)
(1)
शहडोल
शहडोल 17. श्री सीता शरण यादव,
(5)
(6)
शहडोल
तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 , शहडोल , की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
अशोकनगर
अशोकनगर 18. श्री साजिद मोहम्मद,
19.
जबलपुर
जबलपुर सुश्री बिन्दु पटेल,
रीवा
सिरमौर
20. सुश्री वंदना सोनी,
सागर 21. श्री मनोज सोनी,
ग्वालियर
ग्वालियर 22. श्री राकेश कुमार जाटव,
होशंगाबाद अशोकनगर प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 , अशोकनगर के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से.
जबलपुर
सत्रहवे व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 , जबलपुर की है सियत से रिक्त न्यायालय में.
रीवा
तृतीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 , सिरमौर की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
सागर
खुरई
तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 , खुरई की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
ग्वालियर सोलहवे व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 , ग्वालियर की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
होशंगाबाद
होशंगाबाद
23. श्री देवेन्द्र अतुलकर,
24. श्रीमती सोनम वर्मा
श्योपुर
भोपाल 25. कुमारी कमला अहिरवार,
देवास प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2, होशंगाबाद की हैसियत से रिक्त होशंगाबाद को न्यायालय में.
डबरा
ग्वालियर
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-2, डबरा के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से.
भोपाल
भोपाल
ग्यारहवे व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 , भोपाल की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
कटनी
विजयराघोगढ़
26. श्री देवेन्द्र सोलंकी,
अशोकनगर 27. श्री राजकुमार भद्रसेन ,
गुना 28. सुश्री विमलेश मुड़ैया,
रायसेन 29. श्री बिनोद अहिरवार,
व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 , विजयराघोगढ़ की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
अशोकनगर
मुंगावली
द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 , मुंगावली की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
अशोकनगर
मुंगावली
तृतीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2, मुंगावली की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
रायसेन
गोहरगंज
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-2 , गोहरगंज की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
1211
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 अप्रैल 2016
भाग 1 ]
(4)
(3) (1)
(2)
30.
चाचौड़ा
गुना श्री आशीष कुमार माथौरिया,
तराना
उज्जैन 31. श्री पन्नानागेश,
भितरवार
हरदा 32. श्री अमित मालवीया,
33.
निवाड़ी
टीकमगढ़ सुश्री दीप्तिठाकुर,
34.
छिन्दवाड़ा
श्री लोकेश तारण,
छिन्दवाड़ा
कटनी
कटनी 35. सुश्री अश्विनी सिंह,
देवास 36. सुश्री शीतल बघेल,
(6)
(5)
गुना
व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-2 , चाचौड़ा की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
उज्जैन
द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 , तराना की हैसियत न्यायालय में. से रिक्त ग्वालियर द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 , भिरतवार की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
टीकमगढ़ व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2, निवाड़ी के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से.
छिन्दवाड़ा चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2, छिन्दवाड़ा की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
कटनी
चतुर्थव्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 , कटनी की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
नीमच
नीमच
चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 , नीमच की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
मनोहर ममतानी , रजिस्ट्रार जनरल.
जबलपुर, दिनांक 28 मार्च, 2016
क्र. C- 1096-दो- 2-6-2013 .-डॉ. मोहम्मद शमीम, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय , इंदौर खण्डपीठ, इंदौर को दिनांक 14 से 18 मार्च 2016 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 19 एवं 20 मार्च 2016 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर डॉ. मोहम्मद शमीम, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय इंदौर खण्डपीठ, इंदौर को इंदौर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि डॉ. मोहम्मद शमीम उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रिंसिपल रजिस्ट्रार के पद कार्यरत रहते .
उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, यू. एस. दुबे , रजिस्ट्रार.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 अप्रैल 2016
1212
विभाग प्रमुखों के आदेश
कार्यालय - सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बडवाह , जिला- खरगोन (म० प्र ० )
राजस्व प्रकरण कमांक- 11 / अ-82/ 2015-1 कमांक- 1053 / भू-अर्जन / 2016 ,
बड़वाह , दिनांक 07/04/2016
प्ररुप- " घ"
{ नियम- 6 देखिए }
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम वं नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी क अधिसूचना कमांक- 224 /भू-अर्जन / 2016, बड़वाह, दिनांक 21/01/2016 द्वारा , राज्ज सरकार ने नर्मदा-मालवा-गंभीर लिंक परियोजना के लिए ग्राम- सिरलाय , प०ह०नं०- 46 तहसील- बड़वाह , जिला- खरगोन से ग्राम- बड़ीकलमेर तहसील हातोद जिला इन्दौर तव जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना कं संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा के है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 26.02.2016 को प्रकाशित की गई तथ कलेक्टर , सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/ अधिभोगी को भी र्द गई है ।
अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन, बिछाने वं लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।
:: अनुसूची::
जिला
तहसील
खसरा कमांक
ग्राम /
पटवारी हल्का
कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
2
4
1
3
5
खरगोन
बड़वाह
18
0.572
पन्धान्या
प.ह.नं.- 24
19/1
0.010
19/2
0.095
19/3
0.096
20/1
0.048
20/2
0.036
06
0.857
कुल योग 1213
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 अप्रैल 2016
भाग 1 ]
राजस्व प्रकरण कमांक- 13/ अ-82/ 2015-16 1070 / भू-अर्जन / 2016,
कमांक-
प्ररुप- " घ"
{ नियम- 6 देखिए }
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना कमांक- 234/ भू-अर्जन / 2016 , बड़वाह , दिनांक 21/01/2016 द्वारा , राज्य सरकार ने नर्मदा-मालवा- गंभीर लिंक परियोजना के लिए ग्राम- सिरलाय , प०ह०नं0- 46, तहसील- बड़वाह , जिला- खरगोन से ग्राम- बड़ीकलमेर तहसील हातोद जिला इन्दौर तक जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 29.01.2016 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर , सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।
::अनुसूची::
जिला
तहसील
खसरा कमांक
ग्राम /
पटवारी हल्का
क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 2
1
4
3
5
खरगोन
बड़वाह
16/4
0.097
भीकुपुरा
प.ह.नं.- 22
17/1
0.022
17/2
0.057
18/1
0.088
17/3
0.075
17/4
0.150
17/5
0.018
17/6
0.044
20/2
0.013
20/4
0.163 1214
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 अप्रैल 2016
तहसील
जिला
ग्राम / पटवारी हल्का कमांक 1 खरगोन
2 बड़वाह
3 भीकुपुरा प.ह.नं.- 22
कुल योग कमांक- 1073 / भू-अर्जन /2016, खसरा कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
5
21/1
0.119
0.114
21/2
21/3
0.018
21/6
0.079
22/3
0.040
15
1.097
राजस्व प्रकरण कमांक- 03 / अ-82/ 2015-16 बड़वाह, दिनांक 12/04/2016
प्ररुप- "घ"
{ नियम- 6 देखिए }
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (कमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना कमांक- 3422 / भू-अर्जन / 2015 , बड़वाह, दिनांक 30/12/2015 द्वारा , राज्य सरकार ने नर्मदा- मालवा- गंभीर लिंक परियोजना के लिए ग्राम- सिरलाय , प०ह०नं0- 46, तहसील- बड़वाह , जिला- खरगोन से ग्राम बड़ीकलमेर तहसील हातोद जिला इन्दौर तक जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट को. बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 15.01.2016 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/ अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।
::अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम /
पटवारी हल्का
कमांक
3 1
खरगोन
2 बड़वाह
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
5
0.050
12/3
मनिहार
प.ह.नं.- 19
कुल योग 18
0.025
14/2
0.210
0.075
14/3
0.360
04 1215
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 अप्रैल 2016
भाग 1 ]
राजस्व प्रकरण कमांक- 09 / अ-82/2015-16 1076 /भू-अर्जन / 2016 ,
कमांक-
प्ररुप- "घ"
{ नियम- 6 देखिए }
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना कमांक- 214 / भू- अर्जन / 2016 , बड़वाह, दिनांक 21/01/2016 द्वारा , राज्य सरकार ने नर्मदा- मालवा- गंभीर लिंक परियोजना के लिए ग्राम- सिरलाय , प०ह०नं0-46, तहसील- बड़वाह, जिला- खरगोन से ग्राम- बड़ीकलमेर तहसील हातोद जिला इन्दौर तक जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 29.01.2016 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर , राज्य सरकार में निहित होगा ।
::अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम /
पटवारी हल्का
कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
3
5
1
2
खरगोन
बड़वाह
0.010
10/2
पड़ाली बुजुर्ग
प.ह.नं.- 20
0.062
10/3
13
0.014
0.067
10/4
0.042
11/2
12/3
0.134
42/1/1
0.096 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 अप्रैल 2016
1216
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्काकमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
2
3
5
1
खरगोन
बड़वाह
42/1/2
0.024
पड़ाली बुजुर्ग
प.ह.नं.- 20
42/1/4
0.014
0.110
42/1/12
47/2
0.034
0.120
84/1
53/1
0.170
0.127
53/3
53/5
0.130
53/8
0.051
0.074
85/1
85/2
0.010
0.115
91
92
0.130
94
0.029
93
0.017
22
कुल योग
1.580
A 1217
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 अप्रैल 2016
भाग 1 ]
राजस्व प्रकरण कमांक - 01 / अ -82 / 2015-16 कमांक- 1079 / भू-अर्जन / 2016 ,
प्ररुप- " घ"
{ नियम- 6 देखिए }
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना कमांक- 3416 / भू-अर्जन / 2015 , बड़वाह, दिनांक 30/12/2015 द्वारा , राज्य सरकार ने नर्मदा- मालवा- गंभीर लिंक परियोजना के लिए ग्राम- सिरलाय , प०ह०नं0- 46 , तहसील- बड़वाह, जिला- खरगोन से ग्राम- बड़ीकलमेर तहसील हातोद जिला इन्दौर तक जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 15.01.2016 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित 'ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।
:: अनुसूची::
जिला
तहसील ग्राम / पटवारी हल्का कमांक
खसरा कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 1
2
3
4
5 खरगोन
सिरलाय
बड़वाह
2/1
0.096
प.ह.नं.- 46
2/2
0.044
4/1
0.086
5
0.125
0.062
11
12
0.081 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 अप्रैल 2016
1218
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
5 2
3
1
खरगोन
बड़वाह
0.101
25/1/1
सिरलाय
प.ह.नं.- 46
0.070
25/7
25/8
0.040
26
0.121
0.084
27
0.088
77
0.092
78/2
79/4
0.154
0.024
79/2
0.117
88/2
93/1
0.057
93/4
0.013
94/4
0.097
0.079
94/1
94/2
0.048
94/5
0.135
22
1.814
कुल योग
1219
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 अप्रैल 2016
भाग 1 ]
राजस्व प्रकरण कमांक 04/ अ-82/2015-16 कमांक- 1082 /भू-अर्जन/ 2016,
प्ररुप- " घ"
{ नियम- 6 देखिए }
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना कमांक- 31 / भू- अर्जन/ 2016 , बड़वाह , दिनांक 02/01/2016 द्वारा , राज्य सरकार ने नर्मदा- मालवा-गंभीर लिंक परियोजना के लिए ग्राम- सिरलाय , प०ह०नं0- 46, तहसील- बड़वाह, जिला- खरगोन से ग्राम- बड़ीकलमेर तहसील हातोद जिला इन्दौर तक जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है । :
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 08.01.2016 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर , सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा, पाईपलाईन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।
:: अनुसूची::
जिला
तहसील
खसरा कमांक
ग्राम /
पटवारी हल्का
क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 1
2
3
4
5
खरगोन
बड़वाह
56/2
0.103
चिचला
प.ह.नं.- 19
57/1
0.095
57/2
0.100
58
0.100
60/1
0.055
65/1
0.076
61/4
0.012
63/1
0.082 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 अप्रैल 2016
1220
तहसील
खसरा
जिला
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 1
2
3
4
5 खरगोन
बड़वाह
चिचला
63/3
0.076
प.ह.नं.- 19
63/4
0.115
65/2
0.023
65/3
0.022
81/2
0.044
82
0.011
83/2
0.033
85/6
0.011
16
0.958
कुल योग
A 1221
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 अप्रैल 2016
भाग 1 ]
राजस्व प्रकरण कमांक- 02 / अ -82 / 2015-16 कमांक- 1085 /भू-अर्जन / 2016,
प्ररुप- " घ "
{ नियम- 6 देखिए }
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना कमांक- 3417 / भू-अर्जन / 2015 , बड़वाह, दिनांक 30/12/2015 द्वारा , राज्य सरकार ने नर्मदा- मालवा- गंभीर लिंक परियोजना के लिए ग्राम- सिरलाय , प०ह०नं0- 46, तहसील- बड़वाह, जिला- खरगोन से ग्राम- बड़ीकलमेर तहसील हातोद जिला इन्दौर तक जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 15.01.2016 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।
:: अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम /
पटवारी हल्का
कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 2
1
3
4
5 खरगोन
0.060 बड़वाह
1/2/2
लोहारपुरा
प.ह.नं.- 45
1/2/3
0.017
10
0.414
11
0.018
18/1
0.025
19/1
0.242
31/1
0.165
31/2
0.143
08
कुल योग
1.084 [भाग 1 1222
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 अप्रैल 2016
राजस्व प्रकरण कमांक- 07 / अ-82/2015-16 1088 /भू-अर्जन / 2016 ,
कमांक-
प्ररुप- " घ"
{ नियम- 6 देखिए }
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना कमांक- 46 /भू-अर्जन / 2016 , बड़वाह, दिनांक 02/01/2016 द्वारा , राज्य सरकार ने नर्मदा-मालवा- गंभीर लिंक परियोजना के लिए ग्राम- सिरलाय , प०ह०नं०- 46, तहसील- बड़वाह, जिला- खरगोन से ग्राम- बड़ीकलमेर तहसील हातोद जिला इन्दौर तक जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 08.01.2016 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।
::अनुसूची::
जिला
तहसील
खसरा कमांक
ग्राम /
पटवारी हल्का
कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
2
4
5
1
खरगोन
बड़वाह
3 खोड़ी
5/1
0.085
प.ह.नं.- 43
5/3
0.124
0.063
6/1
6/2
0.100
6/3
0.050
13/1
0.149
13/2
0.068
0.050
14/2 1223
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 अप्रैल 2016
भाग 1 ]
जिला
तहसील
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
3
4
5
1 खरगोन
2 बड़वाह
0.128
13/3
खोड़ी
प.ह.नं.- 43
0.048
13/4
0.107
15
52/2
0.197
0.019
79
73
0.140
74
82/3
0.094
82/4
0.048
82/5
0.048
82/6
0.048
86
0.070
84
0.014
89/1
0.076
89/6
0.076
0.096
89/7
24
1.898
कुल योग
A [ भाग 1 1224
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 अप्रैल 2016
राजस्व प्रकरण कमांक- 10/ अ-82/ 2015-16 1091 / भू-अर्जन / 2016 ,
कमांक-
प्ररुप- " घ"
{ नियम- 6 देखिए }
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना कमांक- 219 / भू-अर्जन / 2016 , बड़वाह, दिनांक 21/01/2016 द्वारा , राज्य सरकार ने नर्मदा- मालवा- गंभीर लिंक परियोजना के लिए ग्राम- सिरलाय , प०ह०नं०- 46, तहसील- बड़वाह, जिला- खरगोन से ग्राम बड़ीकलमेर तहसील हौतोद जिला इन्दौर तक जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 29.01.2016 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।
::अनुसूची::
जिला
तहसील ग्राम / पटवारी हल्का कमांक
खसरा कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 1
2
3
4
5
खरगोन
4/1
बड़वाह
0.090
कुरावद प.ह.नं.- 22
4/2
0.086
4/3
0.120
6
0.124
7/1
0.006
7/3
0.216
7/2
0.018
9/1
0.115
9/2
0.046
9/4
0.027
9/5
0.130
31
0.090
32
0.208
34
0.326
35/5
0.110
15
कुल योग
1.712 1225
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 अप्रैल 2016
भाग 1 ]
राजस्व प्रकरण कमांक- 12/ अ-82/ 2015-16 कमांक- 1094/भू-अर्जन /2016,
प्ररुप- " घ"
{ नियम- 6 देखिए }
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना कमांक- 229 / भू-अर्जन / 2016 , बड़वाह, दिनांक 21/01/2016 द्वारा , राज्य सरकार ने नर्मदा- मालवा- गंभीर लिंक परियोजना के लिए ग्राम- सिरलाय, प०ह०नं०- 46, तहसील- बड़वाह , जिला- खरगोन से ग्राम- बड़ीकलमेर तहसील हातोद जिला इन्दौर तक जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 29.01.2016 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।
::अनुसूची::
जिला
तहसील
खसरा कमांक
ग्राम /
पटवारी हल्का
कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 1
2
3
4
5
खरगोन
बड़वाह
218
0.052
बलवाड़ा
प.ह.नं.- 24
222/1
0.096
0.072
223
0.216
290
0.008
293/1
0.122
294
0.010
295/1
0.268
296/1
0.116
297
0.220 [ भाग 1 1226
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 अप्रैल 2016
जिला
तहसील
खसरा कमांक
ग्राम /
पटवारी हल्का
क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 1
2
4
3
5
खरगोन
बड़वाह
299/1
0.086
बलवाड़ा
प.ह.नं.- 24
299/2/2
0.038
319/1
0.068.
319/2
0.069
320
0.168
324/1
0.058
324/2
0.056
328/1
0.004
328/2
0.080
299/2/1
0.044
329/1
0.048
333/1
0.038
333/2
0.048
335/2
0.092
336/3
0.144
25
कुल योग
2.221
A
मधुवंतराव धुर्वे, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) .