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मध्यप्रदेश शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 18 ]
भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 29 अप्रैल 2016- वैशाख 9 , शक 1938
विषय-सूची
भाग 1.-( 1 ) राज्य शासन के आदेश, ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश , (3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.
भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.
भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं.
4.- ( क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, भाग
(3 ) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख) ( 1 ) अध्यादेश , ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद्के अधिनियम,
(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.
भाग १
राज्य शासन के आदेश
सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल, दिनांक 12 अप्रैल 2016
क्र. एफ 5-12-2014- एक ( 1 ).-उच्च न्यायालय न्यायाधिपतिगण (सेवा, शर्तें) अधिनियम 1954 की धारा 13 के अन्तर्गत मध्यप्रदेश के राज्यपाल, जस्टिस श्री एस. के. पालो मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर, को दिनांक 21 मार्च 2016 से दिनांक 22मार्च 2016 तक के आकस्मिक अवकाश/सार्वजनिक अवकाश के साथ यात्रा सुविधा का लाभ लेने के फलस्वरूप भारत सरकार, कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के ज्ञापन क्रमांक एफ क्र. 31011/4/ 2008- ईएसटीटी ( ए) , दिनांक 23 सितम्बर , 2008 में निहित प्रावधानों के अंतर्गत एल . टी. सी. एवं 10 दिवस का पूर्ण वेतन भत्ते सहित अवकाश नगदीकरण करने की स्वीकृति प्रदान करते हैं.
(2) उपरोक्तानुसार नगद भुगतान एक मुश्त किया जावे. भारत सरकार के उक्त निर्देशों के प्रावधान अनुसार यह नगदीकरण सेवानिवृत्ति के समय अनुमत अधिकतम 300 दिन के नगदीकरण में से घटाया नहीं जावेगा.
भोपाल, दिनांक 21 अप्रैल 2016
क्र. एफ ए 3-24/2016/एक ( 1 ) .- राज्य शासन, एतद्वारा सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक एफ ए 3-31/2001 /एक (1 ) दिनांक 3 अगस्त 2005 को निरस्त करते हुए, मध्यप्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्रियों को एवं अविभाजित मध्यप्रदेश के ऐसे भूतपूर्व मुख्यमंत्रियों को, जो विद्यमान मध्यप्रदेश के विधान सभा क्षेत्र से निर्वाचित हुए हों, को मंत्रियों के समान देय वेतन, भत्ते एवं सुविधाएं प्रदान करता है .
(2 ) पूर्व मुख्यमंत्री , यदि केन्द्र अथवा राज्य में मंत्री पद धारित करते हैं, तो उस अवधि के लिये उन्हें इसकी पात्रता नहीं होगी. मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, के. के. कातिया, अपर सचिव.
1371
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2016.
1372
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 अप्रैल 2016
गृह विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 5 अप्रैल 2016
" क्र. एफ-1 ( ए) -390-88-ब- 2 -दो - ( 1 ) श्री सुधीर कुमार सक्सेना, भापुसे, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (प्रशासन ) पुलिस मुख्यालय, भोपाल को व्यक्तिगत कार्य से बाहर जाने हेतु दिनांक 4 से 7 अप्रैल 2016 तक चार दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 3 एवं 8-10 अप्रैल 2016 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया जाता है.
(2) श्री सुधीर कुमार सक्सेना , भापुसे, की अवकाश अवधि में उनका कार्य श्री पंकज श्रीवास्तव, भापुसे , पुलिस महानिरीक्षक, (प्रशासन ) पुलिस मुख्यालय , भोपाल द्वारा वर्तमान कार्य के साथ- साथ संपादित किया जायेगा.
(3) अवकाश से लौटने पर श्री सुधीर कुमार सक्सेना, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, (प्रशासन) पुलिस मुख्यालय , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(4 ) श्री सुधीर कुमार सक्सेना , भापुसे द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका 2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.
(5) अवकाशकाल में श्री सुधीर कुमार सक्सेना, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सुधीर कुमार सक्सेना, भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .
भोपाल, दिनांक 6 अप्रैल 2016
क्र. एफ-1 (ए ) 26-94 - ब - 2 - दो . - राज्य शासन द्वारा श्री उपेन्द्र जैन, भा. पु. से. , अतिरिक्त महानिदेशक/संचालक खेल एवं युवा कल्याण, मध्यप्रदेश , भोपाल को दिनांक 2 से 15 मई 2016 तक तेरह दिवस अर्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है.
(2) अवकाशकाल में श्री उपेन्द्र जैन , भा. पु. से. , को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(3 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री उपेन्द्र जैन, भा. पु. से. , उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
भोपाल, दिनांक 11 अप्रैल 2016
क्र. एफ-1 (ए) 272-86- ब- 2- दो - श्री स्वर्ण सिंह , भापुसे , अतिरिक्त पुलिस महानिरीक्षक, पीटीआरआई, पुलिस मुख्यालय भोपाल को दिनांक 18 अप्रैल 2016 का आकस्मिक अवकाश दिनांक 20- 21 अप्रैल 2016 का ऐच्छिक अवकाश एवं 14-17, 19 अप्रैल 2016 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवकाश अवधि में खण्ड वर्ष 2014-17 में परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ गृह नगर लुधियाना ( पंजाब ) की अवकाश यात्रा सुविधा की अनुमति प्रदान की जाती है :-
1. श्री स्वर्ण सिंह, 2. श्रीमति मंजीत सिंह स्वयं पत्नी
(2) उक्त अवकाश अवधि में श्री स्वर्ण सिंह भापुसे, का कार्य श्री नवल सिंह रघुवंशी , भापुसे, पुलिस उप महानिरीक्षक, पीटीआरआई, पुमु, भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ - साथ संपादित किया जायेगा.
( 3) अवकाश से लौटने पर श्री स्वर्ण सिंह , भापुसे, को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, पीटीआरआई , पुलिस मुख्यालय भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) श्री स्वर्ण सिंह, भापुसे , द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कण्डिका ( 2 ) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.
(5 ) अवकाशकाल में श्री स्वर्ण सिंह, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री स्वर्ण सिंह, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
भोपाल, दिनांक 13 अप्रैल 2016
क्र. एफ-1 ( बी) 85-2014 - बी-4- दो. राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग , इंदौर द्वारा राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला सेवा के अंतर्गत वैज्ञानिक अधिकारी ( रसायन शास्त्र) के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु आयोजित परीक्षा 2013 के माध्यम से संयुक्त प्रतिस्पर्धा परीक्षा के परिणाम के आधार पर अनुपूरक सूची से चयनित निम्नलिखित अभ्यर्थी को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 2 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर मध्यप्रदेश न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला सेवा में कनिष्ठ वेतनमान रुपये 15600-39100+5400/- में वैज्ञानिक अधिकारी ( रसायन शास्त्र ) के पद पर उनके नाम के सम्मुख कालम ( 4 ) में अंकित कार्यालय में नियुक किया जाता है:-
पदस्थापना कार्यालय/स्थल
अभ्यर्थी का नाम एवं पत्राचार का पता
क्र.
लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंसित अनुपूरक सूची का क्र.
(1)
1
(2) 07
श्रीमती लता त्रिपाठी, (3) C/o श्री पी. बी. त्रिपाठी, 110 , टकसाल झांसी, उत्तर प्रदेश-284002.
(4) क्षेत्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला, भोपाल .
1373
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 अप्रैल 2016
भाग 1 ]
(2 ) श्रीमती लता त्रिपाठी के संबंध में कार्यालय संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, भोपाल मध्यप्रदेश के पत्र क्र. 1659- संभाग-डीएमबी-16, दिनांक 23 फरवरी 2016 द्वारा यह लेख किया गया है कि दिनांक 18 फरवरी 2016 को संभागीय चिकित्सा मंडल द्वारा इनका स्वास्थ्य परीक्षण किया गया. परीक्षणोपरांत यह पाया गया कि श्रीमती त्रिपाठी को 31 सप्ताह का गर्भ है. ऐसी स्थिति में मंडल के निर्णय अनुसार इनको टेम्परेरी अनफिट किया जाता है. अतः संभागीय चिकित्सा मंडल भोपाल के उक्त प्रतिवेदन के आधार पर श्रीमती लता त्रिपाठी को सूचित किया जाता है कि उपर्युक्त तालिका के कॉलम (4 ) में उल्लेखित पदस्थापना स्थल पर उनके द्वारा स्वयं के स्वास्थ्य के संबंध में संभागीय चिकित्सा मंडल से उपयुक्त होने ( Fit ) का स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदन उपलब्ध कराने पर ही पदस्थापना कार्यालय में कार्यालय प्रमुख द्वारा उन्हें कार्यभार ग्रहण कराया जावेगा . पूर्ण स्वस्थ्य ( Fit ) होने के स्वास्थ्य परीक्षा प्रतिवेदन को इनके द्वारा उपलब्ध न कराये जाने पर कॉलम (4 ) में अंकित कार्यालय में कार्यभार ग्रहण नहीं कराया जायेगा और नियुक्ति आदेश निरस्त माना जायेगा.
(3 ) नवनियुक्त अधिकारी की परिवीक्षा अवधि, स्थाईकरण , वरिष्ठता पदोन्नति आदि मध्यप्रदेश सिविल सेवा ( सेवा की सामान्य शर्तें ) नियम 1961 एवं मध्यप्रदेश न्यायालयिक प्रयोगशाला ( राजपत्रित ) सेवा भर्ती नियम 1993 में शासित होगी. सेवा संबंधी अन्य मुद्दे शासन के वर्तमान नियमों तथा भविष्य में बनाए जाने वाले नियमों /निर्देशों के अंतर्गत निराकृत किये जायेंगे .
(4) नवनियुक्त अधिकारी की सेवाएं किसी भी समय एक माह की सूचना अथवा उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते देकर बिना कारण बताए समाप्त की जा सकती है . इसी प्रकार यदि वे अपने पद से त्यागपत्र देकर शासकीय सेवा छोड़ना चाहे तो उन्हें भी एक माह का नोटिस देना आवश्यक होगा. एक माह पूर्व सूचना न देने की स्थिति में एक माह का वेतन व अन्य भत्ते जो वह उस समय प्राप्त कर रहे होंगे , नगद जमा करना होगा अन्यथा उक्त रकम राजस्व बकाया के तौर पर उनसे वसूल की जावेगी.
(5 ) राज्य शासन के अधीन दिनांक 1 जनवरी 2005 अथवा इसके बाद नियुक्त होने वाले कर्मचारियों को नवीन अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी.
(6 ) नियुक्त अधिकारी द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी असत्य पाये जाने पर उनकी सेवायें बिना किसी सूचना के तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जावेगी एवं उनके द्वारा इस संबंध में प्रस्तुत कोई भी दावा मान्य नहीं होगा .
(7) परीवीक्षाधीन अधिकारी द्वारा पदस्थापना कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करते समय एक " बाण्ड " शासन के पक्ष में निष्पादित करना होगा की परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण न करने की दशा में अथवा प्रशिक्षण अवधि में सेवा छोड़ने पर उनकी परिवीक्षा अवधि में शासन द्वारा खर्च की गई राशि जिसमें वेतन भत्ते , यात्रा भत्ते एवं अन्य अग्रिम व्यय राशि शामिल होगी , की वापसी के लिये वे उत्तरदायी होंगे.
(8 ) नवनियुक्त अधिकारी जो पूर्व से शासकीय/अर्द्धशासकीय सेवा में सेवारत है, उन्हें अपने नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण- पत्र अजाँच एवं अमांग प्रमाण- पत्र शासन को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा उन्हें कार्यभार ग्रहण नहीं कराया जावेगा.
(9 ) प्रत्याशियों को निर्देशित किया जाता है कि वह नियुक्ति के संबंध में अपनी योग्यता एवं जाति प्रमाण- पत्र की मूल प्रति पदस्थापना संबंधी जिले के पुलिस अधीक्षक/संयुक्त निदेशक क्षेत्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला कार्यालय/कार्यालय प्रमुख को सत्यापन हेतु प्रस्तुत करेंगे.
( 10 ) मध्यप्रदेश लोक सेवा ( अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण ) संशोधन अधिनियम, 2002 ( क्रमांक 10 सन् 2002 ) दिनांक 13 मई 2002 के प्रावधान अनुसार सुविधा सुनिश्चित करने के लिये निर्धारित रोस्टर के अनुसार नियुक्ति की पृविष्टियां रोस्टर पंजी में कर दी गई है .
( 11 ) प्रमाणित किया जाता है कि मध्यप्रदेश लोक सेवा ( अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों को आरक्षण ) अधिनियम 1994 ( क्रमांक सन् 1994 ) उपबंधों का और उक्त अधिनियम के उपबंधों के प्रकाश में राज्य शासन द्वारा जारी किये गये अनुदेशों का अनुपालन किया गया है तथा उसे ( नियोक्ता को ) उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों का पूर्ण संज्ञान है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कमला उपाध्याय, अवर सचिव.
1374
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 अप्रैल 2016
विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल, दिनांक 20 अप्रैल 2016
फा. क्र. 17(ई ) 08-2016- इक्कीस- ब ( एक) .- राज्य शासन, उच्चत्तर न्यायिक सेवा के अधिकारी श्री संजय शुक्ला, विशेष न्यायाधीश , एस.सी. /एस.टी. (पी.ए. ) एक्ट, रीवा की सेवायें, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, बेंच भोपाल में रजिस्ट्रार के पद पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, अस्थाई रूप से, आगामी आदेश होने तक, एतद्वारा , भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय , नई दिल्ली को सौंपता है .
फा. क्र. 17 (ई) 51-2005- इक्कीस- ब ( एक ) .- राज्य शासन, एतद्वारा उच्च न्यायिक सेवा के निम्नलिखित अधिकारीगण की सेवाएं, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, म. प्र. शासन की अधिसूचना क्रमांक 5-4-2013 - उन्तीस ( 2 ) दिनांक 31 मार्च 2016 द्वारा उनकी नियुक्ति जिला उपभोक्ता फोरम में अध्यक्ष के पद पर प्रतिनियुक्ति पर किये जाने के फलस्वरूप , अस्थाई रूप से, आगामी आदेश होने तक, उनके द्वारा उक्त पद का कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, मध्यप्रदेश शासन को सौंपता है :-
क्र.
नाम व पद
प्रतिनियुक्ति की पदस्थापना का स्थान (1)
(2)
1
(3) अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, भोपाल.
श्री प्राणेष कुमार प्राण , अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश , सीहोरा जिला जबलपुर.
अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, होशंगाबाद.
2 श्री विरेन्द्र एस . पाटीदार, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पिछोर जिला शिवपुरी.
3
अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, सागर.
श्री सुबोध कुमार जैन, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश , महिन्दपुर जिला उज्जैन.
4
अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, जबलपुर.
श्री जसरथ राज बच्चन , तृतीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कटनी.
5
अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, धार.
श्री विरेन्द्र कुमार पाण्डेय , द्वितीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मण्डला.
अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, गुना.
6 श्री रवि कुमार नायक, प्रथम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, देवास के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश.
(1) (2)
(3) अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, सतना.
7 श्री विजय मालवीय , प्रथम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अशोकनगर.
अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम , उज्जैन.
8 श्री गजेन्द्र सिंह , अष्टम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जबलपुर.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, विरेन्दर सिंह , प्रमुख सचिव.
भोपाल, दिनांक 13 अप्रैल 2016
फा. क्र. 1 (बी)27-2004- इक्कीस ब ( दो ).- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 24 की उपधारा (3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, निम्नलिखित अधिवक्ताओं को उनके नाम के सामने दर्शाये अनुसार पद पर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये जिला छतरपुर राजस्व जिले के लिये एतद्वारा , नियुक्त करता है :-
नाम
क्रमांक (1)
(2)
पद (3) 1 श्री अरूण देव खरे चतुर्थ अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/अतिरिक्त लोक अभिजोजक जिला छतरपुर.
2 श्री बृजेन्द्र दत्त शुक्ल अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/ अतिरिक्त लोक अभियोजक तह. बिजावर, जिला छतरपुर.
यह नियुक्ति सामान्य पदावधि समाप्त होने के पूर्व बिना कोई कारण बताये किसी भी समय कोई सूचना दिए बिना समाप्त की जा सकती है .
भोपाल, दिनांक 21 अप्रैल 2016
फा. क्र. 1 (सी) 05-2016- एट्रोसिटीज-इक्कीस- ब ( दो ) शुद्धि- पत्र.- इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 1 मार्च 2016 के पैरा दो में श्री अभय कुमार पाटील के स्थान पर श्री जियालाल चौधरी पढ़ा जावे.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जे. के. वैद्य, सचिव.
धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 11 अप्रैल 2016
क्र. एफ. 7-6-2016- छैः - भूतपूर्व ग्वालियर राज्य के शासन द्वारा जारी किये गये ऐलान , होम डिपार्टमेन्ट मतबुआ ग्वालियर राज्य भाग 1 ]
1375
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 अप्रैल 2016
गजट, दिनांक 10 जनवरी 1920 के कालम नम्बर 5 के अनुसरण में इस विभाग के आदेश क्रमांक एफ 4-6-1993 -छः दिनांक 30 अक्टूबर 1995 को अधिक्रमित करते हुए, राज्य शासन एतद्वारा निम्नलिखित व्यक्तियों को भूतपूर्व ग्वालियर राज्य के पब्लिक परस्तिशगाहों के वक्फ के इन्तजाम के लिये मुकर्रर औकाफ बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के रूप में, इस आदेश के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन के दिनांक से तीन ( 3 ) वर्ष की कालावधि के लिये नियुक्त करता है, अर्थात्:-
अध्यक्ष 1. आयुक्त, ग्वालियर संभाग , ग्वालियर
सदस्य 2. आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन
सदस्य 3. आयुक्त, चम्बल संभाग , मुरैना
सदस्य 4. श्री तारासिंह, पिता बापूसिंह
निवासी ग्राम डबरा राजपूत, तहसील तराना, जिला उज्जैन ( म. प्र. )
सदस्य 5. श्री विवेक जोशीजी, ग्वालियर ( म. प्र. )
सदस्य 6. श्री धर्मस्वरूप , भार्गवजी , गुना ( म. प्र. )
7. औकाफ एवं माफी आफीसर ग्वालियर (म. प्र. ) सदस्य/ सचिव.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज श्रीवास्तव , प्रमुख सचिव.
महिला एवं बाल विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 18 अप्रैल 2016
क्र. 980-1151-2016- पचास-2.-किशोर न्याय ( बालकों की देखरेख और संरक्षण ) अधिनियम, 2015 ( 2016 का सं. 02 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) तथा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम ( 2 ) में यथाविनिर्दिष्ट किशोर न्याय बोर्ड के कॉलम ( 3 ) में यथाविनिर्दिष्ट जिले के लिये उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने तथा कर्तव्यों का निर्वहन करने के प्रयोजनों के लिये , कॉलम (4 ) में यथाविनिर्दिष्ट न्यायिक अधिकारी को प्रधान मजिस्ट्रेट के रूप में पदांकित करता है , अर्थात् :-
अनुसुची
जिलों के नाम
क्र.
(1)
(3) किशोर न्याय बोर्ड और उसका मुख्यालय (2)
1
अलीराजपुर
अलीराजपुर 2
अनूपपुर
अनूपपुर 3
अशोकनगर
अशोकनगर 4
दमोह दमोह
दतिया 5
दतिया
धार 6
धार
7
डिंडोरी डिंडोरी
प्रधान मजिस्ट्रेट के नाम एवं पदनाम
(4)
श्री गिरजेश कुमार सनोधिया, AJ to CJ - II & JMFC
श्री सिद्धार्थ तिवारी, II CJ - I & JMFC
श्रीमती रितु वर्मा कटारिया I CJ - II & JMFC
श्रीमती शिवानी शर्मा , I CJ - II & JMFC
श्रीमती रेखा मरकाम, AJ to CJ - II & JMFC
श्रीमती रितुश्री गुप्ता, V AJ to I CJ - II & JMFC
श्री पुष्पराज उईके, II CJ - II & JMFC 1376
[ भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 अप्रैल 2016
(2) (1)
8
हरदा 9
इंदौर 10
झाबुआ 11
खंडवा
मंडला 12
13
मंदसौर 14
मुरैना 15
नीमच 16
राजगढ़ 17
रतलाम 18
सागर
सीहोर 19
सिवनी 20
21
शहडोल 22
शाजापुर 23
श्योपुर 24
शिवपुरी (3)
(4)
हरदा
कु. उर्मिला यादव, III CJ - II and JMFC
इंदौर
श्रीमती निशा गुप्ता, VII CJ - I and ACJM
झाबुआ
श्रीमती नीलिमा देवदत्त I CJ - II & JMFC
खण्डवा
श्रीमती रेखा चन्द्रवंशी , III CJ - I and JMFC
मंडला
श्रीमती स्वप्ना श्री सिंह , III CJ - II and JMFC
मंदसौर
श्री विरेन्द्र जोशी, II CJ - II and JMFC
मुरैना
श्रीमती प्राची शर्मा, उपाध्याय V CJ- II & JMFC
नीमच
श्री किशोर कुमार गेहलोत II CJ - I & JMFC
राजगढ़
श्री राजेश नंदेश्वर II CJ - I & ACJM
रतलाम
श्रीमती रश्मि मिश्रा, II AJ to I CJ - I & JMFC सागर
श्रीमती पल्लवी द्विवेदी, III CJ - I & JMFC
सीहोर
कु. ज्योत्सना आर्या, V Civil Judge Class - II
सिवनी
श्रीमती संतोषी वाशनिक III CJ - I & JMFC
शहडोल
श्रीमती प्रेमा साहू, II AJ to I CJ - I & JMFC शाजापुर
श्रीमती मंजू सिंह, IV CJ - II & JMFC
श्योपुर
श्रीमती नेहा श्रीवास्तव , II CJ - II & JMFC
शिवपुरी
श्रीमती चैनवती तारम, II AJ to I CJ- II & JMFC 1377
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 अप्रैल 2016
भाग 1 ]
(2)
(1)
25
सीधी
26
टीकमगढ़
27
उज्जैन
28
उमरिया
29
आगर-मालवा (शाजापुर)
(3)
(4)
सीधी
श्री शिव चरण पटेल, II CJ - II & JMFC
टीकमगढ़
श्रीमती आरती शर्मा, IV CJ- II & JMFC
उज्जैन
डॉ. सारिका गिरी शर्मा, VIII CJ - II & JMFC
उमरिया
श्रीमती कल्पना मरावी, CJ - II & JMFC
आगर -मालवा
श्रीमती प्राची पटेल, AJ to CJ - I & JMFC
No. 980-1151-2016- L- 2 . In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) and (2) of Section 4 of the Juvenile Justice ( Care & Protection of children) Act 2015 (No. 02 of 2016) the State Government hereby designates Judicial Officers as specified in column No. 4 as the Principal Magistrate in the following Juvenile Justice Boards as specified in the column (2) of the schedule below for the Districts as specifed in column (3 ) thereof for the purpose of exercising of the powers and discharging the duties conferred on such Boards under the said Act , namely:-
S. No.
SCHEDULE
Name of the
Disricts
Name of the Juvnile Justice Bord & its Head Quarter
(2)
(1)
1
Alirajpur
2
Anuppur
3
Name of the Principal Magistrate & Designation
(4)
(3)
Alirajpur
Shri Girjesh Kumar Sanodhiya , AJ to CJ - II & JMFC Anuppur
Shri Siddharth Tiwari , II CJ - I & JMFC
Ashok Nagar
Ashok Nagar 4
Damoh
5
Datia
6
Dhar
7
Dindori
8
Harda
9
Indore
Smt . Ritu Verma Katariya , I CJ - II & JMFC
Damoh
Smt . Shivani Sharma, I CJ- II & JMFC
Datia
Smt . Rekha Markam , AJ to CJ - II & JMFC
Dhar
Smt. Ritushree Gupta , V AJ to I CJ - II & JMFC
Dindori
Shri Pushparaj Uikey , II CJ - II & JMFC
Harda
Ku . Urmila Yadav, III CJ - II and JMFC
Indore
Smt . Nisha Gupta , VII CJ - I and ACJM 1378
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 अप्रैल 2016
(1)
10
Jhabua 11
Khandwa 12
Mandla 13
Mandsaur 14
Morena
Neemuch 15
16
Rajgarh 17
Ratlam 18
Sagar
19
Sehore 20
Seoni
21
Shahdol 22
Shajapur 23
Sheopur 24
Shivpuri 25
Sidhi
26
(3)
(4)
Jhabua
Smt . Neelima Devdutt , I CJ - II & JMFC
Khandwa
Smt. Rekha Chandrawansi , III CJ - I and JMFC Mandla
Smt. Swapna Shri Singh III CJ - II and JMFC
Mandsaur
Shri Virendra Joshi , II CJ - II & JMFC
Morena
Smt. Prachi Sharma Upadhyay , V CJ - II & JMFC
Neemuch
Shri Kishore Kumar Gehlot , II CJ - I & JMFC
Rajgarh
Shri Rajesh Nandeshwar II CJ - I & ACJM
Ratlam
Smt . Rashmi Mishra , II AJ to I CJ - I & JMFC
Sagar
Smt . Pallavi Dwivedi , III CJ - I & JMFC
Sehore
Ku . Jyotsna Arya , V Civil Judge Class - II
Seoni
Smt . Santoshi Vashnik , III CJ - I & JMFC
Shahdol
Smt . Prema Shahu , II AJ to I CJ - I & JMFC
Shajapur
Smt. Manju Singh , IV- CJ - II & JMFC
Sheopur
Smt . Neha Shrivastava, II -CJ - II & JMFC
Shivpuri
Smt. Chainwati Taram , II AJ to I CJ - II & JMFC
Sidhi
Shri Shiv Charan Patel , II CJ - II & JMFC
Tikamgarh
Tikamgarh 27
Ujjain 28
Umariya 29
Smt . Arti Sharma , IV CJ - II & JMFC
Ujjain
Dr. Smt. Sarika Giri Sharma , VIII - CJ - II & JMFC
Umariya
Smt. Kalpana Maravi , CJ - II & JMFC
Agar-Malwa
Agar-Malwa (Shajapur).
Smt . Prachi Patel , AJ to CJ - I & JMFC
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रवीन्द्र सिंह , उपसचिव.
1379
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 अप्रैल 2016
भाग 1 ]
वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 21 अप्रैल 2016
शुद्धि- पत्र
क्र. एफ ए- 3-60-2005-1- पांच. इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ए- 3-60-2005-1- पांच ( 20 ) , दिनांक 31 मार्च 2016 जो, मध्यप्रदेश राजपत्र असाधारण क्रमांक 142 , दिनांक 31 मार्च 2016 में पृष्ठ क्रमांक 284 ( 2 ) , 284 ( 3 ) में प्रकाशित हुई है , का निम्नलिखित शुद्धि पत्र प्रकाशित किया जाता है: -
राजपत्र की पृष्ठ संख्या
अधिसूचना की पंक्ति
(3) अ.क्र. (1)
(2)
284 (2)
4 18 1 2
284 ( 3)
शुद्ध (5)
अशुद्ध (4)
(09)
(05)
(05) , dated 26th March , 2013 (09), dated 31st March , 2015
क्र. एफ ए- 3-17-2016-1-पांच - इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ए- 3-17-2016-1- पांच ( 22 ) , दिनांक 31 मार्च 2016 जो, मध्यप्रदेश राजपत्र असाधारण क्रमांक 142, दिनांक 31 मार्च 2016 में पृष्ठ क्रमांक 284 (4 ) में प्रकाशित हुई है, का निम्नलिखित शुद्धि पत्र प्रकाशित किया जाता है:-
शुद्धि- पत्र
राजपत्र की पृष्ठ संख्या
अधिसूचना की पंक्ति
अ.क्र. (1)
(2)
(3)
284(4)
6 23 1 2
284(4)
अशुद्ध (4)
शुद्ध (5)
(ख)
(b)
(क) (a)
क्र. एफ ए- 3-11-2013-1- पांच.- इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ए- 3-11-2013-1- पांच ( 21 ) , दिनांक 31 मार्च 2016 जो, मध्यप्रदेश राजपत्र असाधारण क्रमांक 142, दिनांक 31 मार्च 2016 में पृष्ठ क्रमांक 284 ( 3 ) में प्रकाशित हुई है, का निम्नलिखित शुद्धि पत्र प्रकाशित किया जाता है:-
शुद्धि- पत्र
राजपत्र की पृष्ठ संख्या (2)
शुद्ध (5)
अधिसूचना की पंक्ति
(3)
अ.क्र. (1)
4 1
284 (3 )
अशुद्ध (4)
30मार्च 2015 31मार्च 2015
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. डी. रिछारिया, उपसचिव.
1380
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 अप्रैल 2016
वन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 22 अप्रैल 2016
क्रमांक एफ- 25-20 / 2016 / 10-3:: भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927) , की धारा -29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये , राज्य शासन , एतद्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान / उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय - समय पर संशोधित / रूपभेदित किये जायें , के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे । यह वनखण्ड 22° , 31 ' , 35.252" N से 220, 31 ' , 46.067 " उत्तर अक्षांश तथा 75 , ° 52′ , 50.781 " से 75. ° 53' , 7.495 " पूर्व देशांश के बीच स्थित है ।
:: अनुसूची::
जिला -इन्दौर
तहसील
महू
वनमण्डल इन्दौर
वन परिक्षेत्र
चोरल क्रमांक
वनखंड की भूमि का विवरण
वनखंड की सीमाएं
प्रस्तावित वनखंड का नाम
ग्राम का नाम
खसरा क्रमांक
क्षेत्रफल (हे० में)
भूमि का वर्तमान मद
1
2
3
4
5
6
7
1 मेमदी मेमदी
उत्तर
721/1 1.122 2.388
शासकीय चारागाह 721/2/1
मुनारा क्रमांक 01 से 19 तक की कृत्रिम सीमा ।
पूर्व- मुनारा क्रमांक 19 से 32 तक की कृत्रिम सीमा।
दक्षिण मुनारा क्रमांक 32 से 36 तक की कृत्रिम सीमा।
पश्चिम मुनारा क्रमांक 36 से 40 एवं मुनारा क्र. 40 से 01 तक की कृत्रिम सीमा ।
योग
3.510
(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार: -
1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के आदेश क्रमांक 8-109/2010 - FC दिनांक 05.04.2013 में अधिरोपित शर्त के अनुसार तहसील महू की स्वीकृत परियोजना आय.आय.टी. इंदौर भवन एवं अन्य सुविधाओं के निर्माण हेतु में प्रभावित 80.00 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 80.00 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 3.510 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर इन्दौर के आदेश क्रमांक 25 / अकरी / 2011 दिनांक 07.02.2011 से हस्तान्तरित अथवा नामांकित किये जाने के कारण । 1381
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 अप्रैल 2016
भाग 1 ]
2. अन्य कारणों का विवरण:- निरंक
(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी : -
तहसीलदार महू, जिला- इन्दौर के प्रमाण- पत्र के आधार पर अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है: -
1. व्यक्तिगत अधिकार : - उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है । 2. सामुदायिक अधिकार:- उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.
भोपाल , दिनांक 22 अप्रैल 2016
एफ- 25-20-2016 - दस-3 .- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- 25-20-2016- दस 3 , दिनांक 22 अप्रैल 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रमेश कुमार श्रीवास्तव , सचिव.
Bhopal , the 22nd April 2016
No. F - 25-20/2016/ 10-3 :: in exercise of the powers of conferred by section 29 of Indian Forest Act , 1927 (XVI of 1927) , the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the schedule below; subject to the conditions that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time. This Forest Block lies between 22º, 31 ' , 35.252 " N to 22º , 31 ' ,46.067 " North Latitude and 75 ,° 52 ' , 50.781 " to 75 , ° 53 ' , 7.495 " East Longitude .
SCHEDULE
District Forest Division
- Indore Indore
Mhow Choral
Tehsil . ForestRange
No.
Forest Block Boundaries
Land Included Khasra No.
Name of Village
Area (Hectare)
Name of Proposed Forest Block
Details of Present head of Land
2
4
7
Memdi
3 Memdi
North-
19 Artificial boundary line
Munara No. 01 to
721/1 5 721/2/1
6 1.122 2.388
East-
Shashkiya Charagah
Munara No. 19 to 32 Artificial boundary line
South- Munara No. 32 to 36 Artificial boundary line
West- Munara No. 36 to 40 and Munara No. 40 to
Total 3.510
01 Artificial boundary line 1382
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 अप्रैल 2016
[भाग 1 (A) Reason for publication of Notification : -
1. In Accordance with the condition laid down in Ministry of Environment , Forest and Climet change , Govt . of India's order no . F.No. 8-109/2010- FC dated 05.04.2013 and in lieu of 80.00 hectare of affected forest land under the sanctioned project of I.I.T. Indore of Tehsildar mhow , the above mentioned Non Forest Land of 3.510 hectare transferred or muted in favour of M.P. Govt . Forest Department order No.25/Akri - 2011 dated 07.02.2011 of Collector Distt- Indore for the purpose of compensatory afforestation.
Details of other Resoans - Nil
(B) The khasra Wise details of recorded right on the above land as per report (Certificated) of Tahsildar -Mhow , District - Indore are as under : -
1. Individuals Right There are no individual rights on the said land.
2. Communities Rights - There are no communities rights on the said land.
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh ,
RAMESH KUMAR SHRIVASTAVA , Secy.
भोपाल , दिनांक 22 अप्रैल 2016
क्रमांक एफ- 25-20 / 2016 / 10-3:: भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16 , सन् 1927 ) , की धारा-29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये , राज्य शासन, एतद्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान / उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय- समय पर संशोधित / रूपभेदित किये जायें , के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे । यह वनखण्ड 22,° 30' , 7.045 " से 220,30 ' , 19.005 " उत्तर अक्षांश तथा 75°, 37 ' , 26.996 " से 75 , °38 ' , 1.330 " पूर्व देशांश के बीच स्थित है ।
:: अनुसूची::
जिला
तहसील
-इन्दौर
वन परिक्षेत्र
वनमण्डल इन्दौर
महू मानपुर क्रमांक
वनखंड की सीमाएं
वनखंड की भूमि का विवरण
प्रस्तावित वनखंड का नाम
ग्राम नाम
खसरा क्रमांक
क्षेत्रफल (हे० में)
का भूमि का वर्तमान मद
1
3
4
2
5
6
7
1
1.497
खुदालपुरा
खुदालपुरा |
उत्तर मुनारा क्रमांक 01 से 08 तक की कृत्रिम सीमा ।
शासकीय 25 पहाड़ चारागाह 29 13.800 पूर्व- मुनारा क्रमांक 08 से 13 तक की कृत्रिम सीमा ।
दक्षिण मुनारा क्रमांक 13 से 20 तक की कृत्रिम सीमा ।
पश्चिम मुनारा क्रमांक 20 से 22 एवं मुनारा क्र. 22 से 01 तक की कृत्रिम सीमा ।
योग
15.297
1383
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 अप्रैल 2016
भाग 1 ]
(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार :-
1. भारत सरकार , पर्यावरण , वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के आदेश क्रमांक 8-109 / 2010 - FC दिनांक 05.04.2013 में अधिरोपित शर्त के अनुसार तहसील महू की स्वीकृत परियोजना आय.आय.टी. इंदौर भवन एवं अन्य सुविधाओं के निर्माण हेतु में प्रभावित 80.00 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 80.00 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 15.297 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर इन्दौर के आदेश क्रमांक 25 / अकरी / 2011 दिनांक 07.02.2011 से हस्तान्तरित अथवा नामांकित किये जाने के कारण ।
2. अन्य कारणों का विवरण:- निरंक
(ख ) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी :-
तहसीलदार महू, जिला- इन्दौर के प्रमाण - पत्र के आधार पर अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-
1. व्यक्तिगत अधिकार: - उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है ।
2. सामुदायिक अधिकार : - उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.
भोपाल , दिनांक 22 अप्रैल 2016
एफ- 25-20-2016- दस- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- 25-20-2016 - दस 3 , दिनांक 22 अप्रैल 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.
Bhopal , the 22nd April 2016
No. F - 25-20 /2016/ 10-3 :: in exercise of the powers of conferred by section 29 of Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927) , the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the schedule below ; subject to the conditions that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from [ भाग 1 1384
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 अप्रैल 2016
time to time . This Forest Block lies between 22 , °30 ' , 7.045 " to 220,30 ' , 19.005 " to North Latitude and 75 °, 37 ' , 26.996 " to 75 , ° 38 ' , . 1.330 " East Longitude .
SCHEDULE
Mhow District
Tehsil .
- Indore
Indore
Forest Division
Forest Range Manpur No.
Details of Land Included
ForestBlock Boundaries
Khasra No.
Name of Village
Area (Hectare)
Name of Proposed Forest Block
Present head of Land
6
5
7
2 Memdi
1.122
North -
3 Memdi
Munara No. 01 to 08 Artificial boundary line
721/1
East-
721/2/1 2.388
Munara No. 08 to 13 Artificial boundary line 4 Shashkiya Charagah
South - Munara No. 13 to 20 Artificial boundary line
West-
15.297
Total
Munara No. 20 to 22 and Munara No. 22 to 01 Artificial boundary line
(A) Reason for publication of Notification : -
1. In Accordance with the condition laid down in Ministry of Environment , Forest and Climet change , Govt . of India's order no . F.No. 8-109/2010 - FC dated 05.04.2013 and in lieu of 80.00 hectare of affected forest land under the sanctioned project of I.I.T. Indore of Tehsildar mhow, the above mentioned Non Forest Land of 15.297 hectare transferred or muted in favour of M.P. Govt . Forest Department order No.25 /Akri - 2011 dated 07.02.2011 of Collector Distt- Indore for the purpose of compensatory afforestation .
2. Details of other Resoans - Nil
(B) The khasra Wise details of recorded right on the above land as per report (Certificated) of Tahsildar- Mhow , District- Indore are as under : -
1. Individuals Right - There are no individual rights on the said land .
2. Communities Rights - There are no communities rights on the said land .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh ,
RAMESH KUMAR SHRIVASTAVA , Secу.
1385 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 अप्रैल 2016
भाग 1 ]
भोपाल , दिनांक 22 अप्रैल 2016
क्रमांक एफ - 25-20 / 2016 / 10-3:: भारतीय वन अधिनियम , 1927 (क्रमांक 16 , सन् 1927) , की धारा -29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य शासन , एतद्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान / उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय - समय पर संशोधित / रूपभेदित किये जायें , के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे । यह वनखण्ड 22,031,54.767 " से 22,032,16.658 " उत्तर अक्षांश तथा 75 °, 37 ' , 46.073 " से 75 , 38.2.696 " पूर्व देशांश के बीच स्थित है ।
:: अनुसूची::
तहसील
जिला - इन्दौर
महू
वन परिक्षेत्र
वनमण्डल इन्दौर
मानपुर क्रमांक
वनखंड की भूमि का विवरण
वनखंड की सीमाएं
खसरा क्रमांक
प्रस्तावित वनखंड का नाम
ग्राम का नाम
क्षेत्रफल (हे० में)
भूमि का वर्तमान मद
2
1
3
4
5
6
7
1
217/1/1/1
सीतापाट
15.257 उत्तर
सीतापाट
ग पेकी
मुनारा क्रमांक 01 से 03 तथा 3 से 10 तक की कृत्रिम सीमा । शासकीय पहाड़ चारागाह
5.676
217/1/1/2
पूर्व मुनारा क्रमांक 10 से 15 तक की कृत्रिम सीमा ।
0.113 दक्षिण
217/1/1/3
मुनारा क्रमांक 15 से 16 तक की कृत्रिम सीमा ।
21.046
योग
पश्चिम मुनारा क्रमांक 16 से 22 तथा मुनारा क्र. 22 से 01 तक की कृत्रिम सीमा ।
(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार : -
1. भारत सरकार, पर्यावरण , वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के आदेश क्रमांक 8-109/2010 - FC दिनांक 05.04.2013 में अधिरोपित शर्त के अनुसार तहसील महू की स्वीकृत परियोजना आय.आय.टी. इंदौर भवन एवं अन्य सुविधाओं के निर्माण हेतु में प्रभावित 80.00 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 80.00 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 21.046 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर इन्दौर के आदेश क्रमांक 25 / अकरी / 2011 , 228 / अकरी / दिनांक 30.08.2012 से हस्तांतरित अथवा नामांकित किये जाने के कारण । [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 अप्रैल 2016
1386
2. अन्य कारणों का विवरण निरंक
(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी:-
तहसीलदार महू, जिला-इन्दौर के प्रमाण-पत्र के आधार पर अभिलेखित
अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है: -
1. व्यक्तिगत अधिकार:- उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है ।
2. सामुदायिक अधिकार:- उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रमेश कुमार श्रीवास्तव , सचिव.
भोपाल , दिनांक 22 अप्रैल 2016
एफ - 25-20-2016 - दस-3 .- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- 25-20-2016 - दस 3 , दिनांक 22 अप्रैल 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.
Bhopal , the 22nd April 2016
No. F - 25-20/ 2016/ 10-3 :: in exercise of the powers of conferred by section 29 of Indian Forest Act , 1927 (XVI of 1927 ) , the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the schedule below; subject to the conditions that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time . This Forest Block lies between 22 ,°31 ' , 54.767 " to 22º , 32'16.658 " North Latitude and 75° , 37 ' , 46.073 " to 75 , ° 38' , 2.696 " East Longitude .
SCHEDULE
- Indore
Tehsil .
Mhow - Indore
District Forest Division
Forest Range Manpur No.
Forest Block Boundaries
Land Included Khasra No.
Name of Village
Area (Hectare)
Name of Proposed Forest Block
Details of Present head of Land
2
4
6
7
5
North
3 Sitapat
1 Sitapat
217/1 /1 / 1g 15.257 5.676
Pahad Chattan Shashkiya
East-
15
- Munara No. 01 to 03 and 3 to 10 Artificial boundary line Artificial
Munara No. 10 to
0.113
peki 217/1/1/2
South-
217/1/1/3
boundary line Munara No. 15 to 16 Artificial boundary line
West-
Total
21.046
Munara No. 16 to 22 and Munara No. 22 to 01 Artificial boundary line 1387 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 अप्रैल 2016
(A) Reason for publication of Notification : -
1. In Accordance with the condition laid down in Ministry of Environment, Forest and Climet change , Govt. of India's order no . F.No. 8-109 /2010- FC dated 05.04.2013 and in lieu of 80.00 hectare of affected forest land under the sanctioned project of I.I.T. Indore of Tehsildar mhow , the above mentioned Non Forest Land of 15.297 hectare transferred or muted in favour of M.P. Govt. Forest Department order No.25 / Akri - 2011 dated 07.02.2011 , 228 /Akri- 2011 dated 30.08.2012 of Collector Distt- Indore for the purpose of compensatory afforestation .
2. Details of other Resoans - Nil
(B) The khasra Wise details of recorded right on the above land as per report ( Certificated) of Tahsildar -Mhow , District - Indore are as under : -
1. Individuals Right - There are no individual rights on the said land.
2. Communities Rights - There are no communities rights on the said land .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh ,
RAMESH KUMAR SHRIVASTAVA , Secy .
भोपाल , दिनांक 22 अप्रैल 2016
क्रमांक एफ- 25-20 / 2016 /10-3:: भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16 , सन् 1927 ) , की धारा-29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये , राज्य शासन, एतद्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान / उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय- समय पर संशोधित / रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे । यह वनखण्ड 22°41,12.808 " से 22°41,28.678 " उत्तर अक्षांश तथा 76°, 8'.33.4780 " से 76° 9′ , 1.540 " पूर्व देशांश के बीच स्थित है ।
::अनुसूची::
इन्दौर
तहसील
जिला -इन्दौर
वन परिक्षेत्र
इन्दौर
इन्दौर
वनमण्डल
वनखंड की सीमाएं
क्रमांक
वनखंड की भूमि का विवरण
नाम ग्राम का
प्रस्तावित का नाम वनखंड
खसरा क्रमांक
क्षेत्रफल (हे ० में)
भूमि का वर्तमान मद
4
2
1
उत्तर
6 26.647
1
668 5
3 शिवनी
7 मुनारा क्रमांक 01 से 04 तक की कृत्रिम सीमा।
शिवनी (अ)
शासकीय पहाड़ चारागाह
पूर्व मुनारा क्रमांक 04 से 09 तक की कृत्रिम सीमा ।
दक्षिण मुनारा क्रमांक 09 से 12 तक की कृत्रिम सीमा ।
पश्चिम - मुनारा क्रमांक 12 से 18 तक एवं मुनारा क्र. 18 से 01 की कृत्रिम सीमा ।
26.647
योग [ भाग 1 1388
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 अप्रैल 2016
(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार:-
1. भारत सरकार, पर्यावरण , वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के आदेश क्रमांक 8-109/ 2010 - FC दिनांक 05.04.2013 में अधिरोपित शर्त के अनुसार तहसील महू की स्वीकृत परियोजना आय.आय.टी. इंदौर भवन एवं अन्य सुविधाओं के निर्माण हेतु में प्रभावित 80.00 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 80.00 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 26.647 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर इन्दौर के आदेश क्रमांक 25 / अकरी / 2011 , दिनांक 07.02.2011 से हस्तान्तरित अथवा नामांकित किये जाने के कारण ।
2. अन्य कारणों का विवरण: निरंक
(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी : -
तहसीलदार महू, जिला- इन्दौर के प्रमाण - पत्र के आधार पर अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-
1. व्यक्तिगत अधिकार : - उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है । 2. सामुदायिक अधिकार : - उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है ।
भोपाल , दिनांक 22 अप्रैल 2016
एफ- 25-20-2016 - दस- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ -25-20-2016- दस 3 , दिनांक 22 अप्रैल 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.
Bhopal , the 22nd April 2016
No. F - 25-20 / 2016/ 10-3 :: in exercise of the powers of conferred by section 29 of Indian Forest Act , 1927 (XVI of 1927 ) , the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the schedule below ; subject to the conditions that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time . This Forest Block lies between 22° 41,12.808 " to 22 ° 41,28.678 " North Latitude and 76 ° , 8'.33.4780 " to 76° 9 ' , 1.540 " East Longitude .
1389
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 अप्रैल 2016
भाग 1 ]
SCHEDULE
District
Indore
Tehsil .
Indore - Indore
Forest Division
Indore
Forest Range
No.
Details of Land Included
Forest Block Boundaries
Khasra No.
Name of Village
Area (Hectare)
Name of Proposed Forest Block
Present head of Land
1
2
6
5
7
1 Shivni A
North-
3 Shivni A
668 26.647
Munara No. 01 to 04 Artificial boundary line
East- Munara No. 04 to 09 Artificial boundary line 4 Shashkiya Pahad Chattan
South- Munara No. 09 to 12 Artificial boundary line
West-
Total 26.647
Munara No. 12 to 18 and Munara No. 18 to 01 Artificial boundary line (A) Reason for publication of Notification : -
1. In Accordance with the condition laid down in Ministry of Environment , Forest and Climet change , Govt . of India's order no . F.No. 8-109 / 2010 - FC dated 05.04.2013 and in lieu of 80.00 hectare of affected forest land under the sanctioned project of I.I.T. Indore of Tehsildar mhow, the above mentioned Non Forest Land of 26.647 hectare transferred or muted in favour of M.P. Govt. Forest Department order No.25/ Akri - 2011 dated 07.02.2011 of Collector Distt- Indore for the purpose of compensatory afforestation .
2. Details of other Resoans - Nil
(B) The khasra Wise details of recorded right on the above land as per report (Certificated) of Tahsildar - Mhow , District -Indore are as under : -
1. Individuals Right - There are no individual rights on the said land .
2. Communities Rights - There are no communities rights on the said land.
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh ,
RAMESH KUMAR SHRIVASTAVA , Secy.
[भाग 1 1390
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 अप्रैल 2016
भोपाल, दिनांक 22 अप्रैल 2016
क्रमांक एफ - 25-20 / 2016 / 10-3:: भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16 , सन् 1927) , की धारा -29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये , राज्य शासन, एतद्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान / उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय - समय पर संशोधित / रूपभेदित किये जायें , के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे । यह वनखण्ड 22° 31,37.823 " से 22 ° 31,56.905 " उत्तर अक्षांश तथा 75 °, 37'.41.593 " से 75 °37 ′ , 53.087 " पूर्व देशांश के बीच स्थित है ।
:: अनुसूची::
तहसील
जिला - इन्दौर
महू
वन परिक्षेत्र
वनमण्डल इन्दौर
मानपुर
वनखंड की सीमाएं वनखंड की भूमि का विवरण
खसरा क्रमांक
क्रमांक प्रस्तावित का नाम वनखंड
नाम ग्राम का
क्षेत्रफल (हे० में)
भूमि का वर्तमान मद
7
4
6
5
2
3
1
1
कमदपुर
13.500 उत्तर
कमदपुर
188/1/1 क
शासकीय चारागाह
मुनारा क्रमांक 01 से 02 तक की कृत्रिम सीमा ।
मुनारा क्रमांक 02 से 05 तक की कृत्रिम सीमा । पूर्व-
दक्षिण मुनारा क्रमांक 05 से 08 तक की कृत्रिम सीमा ।
पश्चिम मुनारा क्रमांक 08 से 09 तक एवं मुनारा क्र. 09 से 01 की कृत्रिम सीमा ।
13.500
योग
(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार : -
1. भारत सरकार, पर्यावरण , वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के आदेश क्रमांक 8-109/2010 - FC दिनांक 05.04.2013 में अधिरोपित शर्त के अनुसार तहसील महू की स्वीकृत परियोजना आय.आय.टी. इंदौर भवन एवं अन्य सुविधाओं के निर्माण हेतु में प्रभावित 80.00 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 80.00 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 13.500 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर इन्दौर के आदेश क्रमांक 25 / अकरी / 2011 , दिनांक 07.02.2011 से हस्तान्तरित अथवा नामांकित किये जाने के कारण । 1391 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 अप्रैल 2016
भाग 1 ]
2. अन्य कारणों का विवरण निरंक
(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी :-
तहसीलदार महू, जिला- इन्दौर के प्रमाण - पत्र के आधार पर अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है: -
1. व्यक्तिगत अधिकार : - उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है । 2. सामुदायिक अधिकार : - उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है ।
भोपाल , दिनांक 22 अप्रैल 2016
एफ-25-20-2016 - दस- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- 25-20-2016 - दस 3 , दिनांक 22 अप्रैल 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.
Bhopal , the 22nd April 2016
No. F - 25-20/ 2016/ 10-3 :: in exercise of the powers of conferred by section 29 of Indian Forest Act , 1927 (XVI of 1927 ) , the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the schedule below; subject to the conditions that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time . This Forest Block lies between 22 ° 31,37.823 " to 22 ° 31,56.905 " North Latitude and 75 ° , 37'.41.593 " to 75 ° , 37'.53.087 " East Longitude.
SCHEDULE
Indore Indore
Mhow Manpur District Forest Division
Tehsil . Forest Range
Forest Block Boundaries
No.
Khasra Land Included
Area (Hectare)
Name of Village
Nameof Proposed Forest Block
Present Details of head of No. Land
7
4
3
6
2
Munara No. 01 to 02 Artificial boundary
North -
kamadpur
13.500
Kamadpur
Shashkiya Chattan
5 188/1/1 k
Munara No. 02 to 05 Artificial boundary
East - line line
South- Munara No. 05 to 08 Artificial boundary line
13.500
Total
West- Munara No. 08 to 09 and Munara No. 09 to 01 Artificial boundary line 1392
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 अप्रैल 2016
(A) Reason for publication of Notification : -
1. In Accordance with the condition laid down in Ministry of Environment , Forest and Climet change , Govt . of India's order no . F.No. 8-109 /2010 -FC dated 05.04.2013 and in lieu of 80.00 hectare of affected forest land under the sanctioned project of I.I.T. Indore of Tehsildar mhow , the above mentioned Non Forest Land of 13.500 hectare transferred or muted in favour of M.P. Govt . Forest Department order No.25 /Akri - 2011 dated 07.02.2011 of Collector Distt- Indore for the purpose of compensatory afforestation.
2. Details of other Resoans - Nil
(B) The khasra Wise details of recorded right on the above land as per report (Certificated) of Tahsildar- Mhow, District - Indore are as under: -
1. Individuals Right There are no individual rights on the said land .
2. Communities Rights - There are no communities rights on the said land.
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh ,
RAMESH KUMAR SHRIVASTAVA , Secy .
भोपाल , दिनांक 22 अप्रैल 2016
क्रमांक एफ-25-23 / 2016 / 10-3:: भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927) , की धारा-29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य शासन , एतद्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान / उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय - समय पर संशोधित / रूपभेदित किये जायें , के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे । यह वनखण्ड N- 24 ° 21'38.1 " से N- 24 ° 21'49.8 " उत्तर अक्षांश तथा E- 78 °30'53.8 " से E- 78 °31'1.6 " पूर्व देशांश के बीच स्थित है ।
:: अनुसूची::
$
मालथौन
तहसील
-सागर
जिला
:
मालथौन
वन परिक्षेत्र
वनमण्डल उत्तर सागर (सा०).
वनखंड की सीमाएं
वनखंड की भूमि का विवरण
क्रमांक प्रस्तावित
ग्राम का नाम
क्षेत्रफल (हे० में)
खसरा क्रमांक
वनखंड का नाम
भूमि का वर्तमान मद
7
6
4
5
3
2
1
उत्तर
चनारी
चनारी
1
1.72 0.28
177/2, 178/2
छोटा घांस,
मुनारा क्रमांक 03 से आरक्षित वनखण्ड मालथौन के कक्ष क्रमांक 102 के मुनारा क्रमांक 278 से 280 तक की वन सीमा ।
पूर्व आरक्षित वनखण्ड मालथौन के कक्ष क्रमांक आर.एफ. 102 के मुनारा क्रमांक 278 से 280 तक मुनारा क्रमांक 01 तक की कृतिम वन सीमा ।
दक्षिण मुनारा क्रमांक 01 से 02 तक की कृत्रिम वन सीमा।
पश्चिम मुनारा क्रमांक 02 से 03 तक की कृत्रिम. वन सीमा ।
योग 2.00 1393
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 अप्रैल 2016
भाग 1 ]
(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार:-
1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के आदेश क्रमांक 8 सी / 598 / 98- एफ.सी.डब्लू. / 2533 दिनांक 27.02.2002 में अधिरोपित शर्त के अनुसार श्री के.व्ही.एस. गोपाल सागर की स्वीकृत परियोजना फर्शी-पत्थर लीज श्री के.व्ही.एस. गोपाल, सागर में प्रभावित 2.00 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 2.00 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 2.00 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर जिला सागर के आदेश क्रमांक / 1262/ खनिज / 2006 दिनांक 28.09.2006 से हस्तान्तरित अथवा नामांकित किये जाने के कारण ।
2. अन्य कारणों का विवरण:- निरंक
(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी न्यायालय कलेक्टर जिला सागर के आदेश क्रमांक 1262 / खनिज / 2006 दिनांक 28.09.2006 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है: -
1. व्यक्तिगत अधिकार:- उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है । 2. सामुदायिक अधिकार :- उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है । अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा -29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है ।
भोपाल , दिनांक 22 अप्रैल 2016
एफ- 25-23-2016- दस - 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- 25-23-2016 - दस 3 , दिनांक 22 अप्रैल 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है. $
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.
Bhopal , the 22nd April 2016
No. F - 25-23 /2016/ 10-3 :: in exercise of the powers of conferred by section 29 of Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927) , the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the schedule below; subject to the conditions that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time . This Forest Block lies between N- 24 ° 21'38.1 " to N- 24 °21'49.8 " North Latitude and E- 78 °30'53.8 " to E - 78 °31 " 1.6 " East Longitude .
1394
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 अप्रैल 2016
SCHEDULE
Tehsil .
Malthone District
Sagar
Malthone Forest Division North Sagar (T)
Forest Range
Forest Block Boundaries No.
Details of Land Included
Khasra No.
Name of Village
Area (Hectare)
Name of Forest Block Proposed
Present head of Land
7
2
3
4
5
6
1
1
North-
Chanari Chanari
177/2, 1.72
Chhota Ghas, 178/2
0.28
New Pillar No. 03 to Reserve Forest Block Malthone Comportment No. RF 102 of Piller No. 278 to 280 .
East- Reserve Forest Block Malthone Comportment No. RF 102 of Piller No. 280 to 01 .
South- New Pillar No. 01 to 02.
West - New Pillar No. 02 to 03 .
Total 2.00
(A) Reason for publication of Notification : -
1. In Accordance with the condition laid down in Ministry of Environment , Forest and Climet change , Govt . of India's order no . F.No. 8C/ 598/ 98- FCW/ 2533 dated 27/02/2007 and in lieu of 2.00 hectare of affected forest land under the sanctioned project of Stone Quarry Lease of Mr. K.V.S. Gopal Sagar of the above mentioned Non Forest Land of 2.00 hectare transfered of muted in favour of M.P. Govt . Forest Department order No. 1262/Mining/2006 Dated 28.09.2006 of Revanue Collector Sagar for the purpose of compensatory afforestation is to be declared as protected forest .
2. Details of other Resoans - Nil
(B) The khasra Wise details of recorded right on the above land as per report No. 1262/Mining/2006 Dated 28.09.2006 Revenue Collector are as under .
1. Individuals Right - "There are not rights of individual
2. Communities Rights - There are not rights of communities .
Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927 .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , RAMESH KUMAR SHRIVASTAVA , Secу.
भाग 1 ]
1395
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 अप्रैल 2016
राजस्व विभाग
कार्यालय , कलेक्टर, जिला बालाघाट, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
बालाघाट, दिनांक 26 मार्च 2016
क्र. 913- भू- अर्जन- 2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.
अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा नहर निर्माण हेतु भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.
इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 15 के उपबंध भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
तहसील
जिला
अर्जित की जाने
वाली प्रस्तावित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
अर्जित की जाने
वाली प्रस्तावित
भूमि लगभग
क्षेत्रफल
(हेक्टेयर में)
(4)
(3) बघोली
(2) वारासिवनी
(1) बालाघाट
रकबा 0.121 हे . एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.
भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का -अधिग्रहण.
(5) भू-अर्जन अधिकारी , वारासिवनी , जिला
बालाघाट.
(2) अर्जित की जाने वाली वर्णित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि - सूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट [email protected] एवं मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट htt// www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर भू- अर्जन शाखा बालाघाट के न्यायालय में किया जा सकता है .
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन, अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) वारासिवनी , जिला बालाघाट के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , कार्यालय कार्यपालन यंत्री, राजीव सागर परियोजना संभाग क्रमांक -3 , कटंगी जिला बालाघाट के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, बालाघाट के समक्ष प्रस्तुत सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, भरत यादव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव .
1396
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 अप्रैल 2016
कार्यालय, कलेक्टर, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
रीवा , दिनांक 11 अप्रैल 2016
क्र. 12.- मध्यप्रदेश , भू- राजस्व संहिता, 1959 ( संख्या 20, 1959 ) की धारा 2( 1 ) की उपधारा ( य -5 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा नीचे दर्शाए अनुसूची में स्तम्भ ( 1 ) में वर्णित भूमि के भाग को स्तम्भ ( 2 ) में दर्शित नाम से तहसील त्योंथर, जिला रीवा के अन्तर्गत राजस्व ग्राम घोषित किया जाता है:-
अनुसूची
भू- भाग का विवरण ( मूल ग्राम का नाम व पटवारी हल्का नम्बर एवं इसके पृथक् किया गया क्षेत्रफल)
(1)
प.ह.नं.
क्र. राजस्व मूल ग्राम
का नाम
मूल ग्राम से पृथक किया गया क्षेत्रफल ( हेक्टर में )
(4)
(3)
(1) (2)
51
362.203 सोनौरी
1
662.134 2 सोनौरी
51
राजस्व ग्राम का नाम एवं पटवारी हल्का नम्बर (2)
क्र.
नवीन ग्राम का नाम
प.ह.नं.
(6)
(7) (5)
1
कटरा
51
51 2
सीगो
क्र. 13.- मध्यप्रदेश , भू- राजस्व संहिता, 1959 ( संख्या 20, 1959 ) की धारा 2 ( 1 ) की उपधारा ( य-5 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा नीचे दर्शाए अनुसूची में स्तम्भ ( 1 ) में वर्णित भूमि के भाग को स्तम्भ ( 2 ) में दर्शित नाम से तहसील त्योंथर, जिला रीवा के अन्तर्गत राजस्व ग्राम घोषित किया जाता है:-
अनुसूची
भू- भाग का विवरण (मूल ग्राम का नाम व पटवारी हल्का नम्बर एवं इसके पृथक् किया गया क्षेत्रफल )
(1)
प.ह.नं.
क्र. राजस्व मूल ग्राम
का नाम
मूल ग्राम से पृथक किया गया क्षेत्रफल ( हेक्टर में )
(3)
(4) (2)
(1)
41
453.271 1
रायपुर
राजस्व ग्राम का नाम एवं पटवारी हल्का नम्बर (2)
प.ह.नं.
नवीन ग्राम का नाम
क्र.
(7) (5)
(6)
51 1
टड़हर
क्र. 14.- मध्यप्रदेश , भू- राजस्व संहिता, 1959 ( संख्या 20 , 1959 ) की धारा 2 ( 1 ) की उपधारा ( य -5 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा नीचे दर्शाए अनुसूची में स्तम्भ ( 1 ) में वर्णित भूमि के भाग को स्तम्भ ( 2 ) में दर्शित नाम से तहसील मऊगंज , जिला रीवा के अन्तर्गत राजस्व ग्राम घोषित किया जाता है:-
अनुसूची
भू- भाग का विवरण ( मूल ग्राम का नाम व पटवारी हल्का नम्बर एवं इसके पृथक् किया गया क्षेत्रफल )
(1)
प.ह.नं.
क्र. राजस्व मूल ग्राम
का नाम
मूल ग्राम से पृथक किया गया क्षेत्रफल ( हेक्टर में ) (1) (2)
(3)
(4)
306.036 1
06
नौढ़िया
राजस्व ग्राम का नाम एवं पटवारी हल्का नम्बर (2)
प.ह.नं.
नवीन ग्राम का नाम
क्र.
(7) (5)
(6)
06 1
मैरहा टोला
राहुल जैन , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
1397
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 अप्रैल 2016
भाग 1 ]
कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन
राजस्व विभाग
सार्वजनिक सूचना
(देखिए धारा 11 )
क्रमांक 33 - अ-82-15-16-3059
सागर, दिनांक 12 अप्रैल 2016
सार्वजनिक सूचना,
चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची ( 1 ) के खाने (1 ) से (6 ) में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग जल संसाधन संभाग क्रमांक+2) केसली की परकुल मध्यम सिंचाई परियोजना हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है । इस परियोजना में निहित व्यापक लोकहित के दृष्टिगत कुछ प्रभावित व्यक्तियों का विस्थापन आवश्यक हो गया है । चूँकि कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक (2) केसली जिला सागर द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना हेतु पर्यावरण स्वीकृति का प्रस्ताव क्रमांक- SIA/ MP/ RIV108876 /2016 लंबित है अतः अधिनियम की धारा 6 (2) परंतुक के अनुसार पूर्व में सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होंगे । भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6(2) के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बाबत्, जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, वहां इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होगे । परियोजना के निर्माण से लगभग 3200 है. भूमि सिचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता हैं:
रिमार्क अर्जित रकवा
कुल रकवा
स.क्र. भूमि का विवरण कुल खसरा नंबर
(3)
(2)
(1)
किता-386 1
निजी भूमि
किता-55 2
शासकीय भूमि
441 योग
১
(6)
(5)
(4)
206.56
234.44
125.46
170.63
332.02
405.07
::अनुसूची-1
भूमि स्वामी का नाम/ पिता का नाम सरल क्र.
(2)
(1)
1 नन्हेभाई पिता मानसींग सा. देह भूमि स्वामी
?
2 महीप सींग पिता मान सींग सा. देह भूमि स्वामी 3 प्रीतम सिंह बल्द हरी सा. देह भूमि स्वाभी 4 प्रवेश दुलैया बेवा प्रेमसींग बादल अजब सिंह आकाश ना.बा. वल्द प्रेमसिंह बली माँ प्रवेश दुलैया पता सा. देह भूमि स्वामी
सीमाए
भूमिका प्रकार
खसरा नंबर
स्वामित्वका प्रकार.
अर्जित रकवा (हेक्टयर में )
17
161
4
(5)
3
सिंचित
1.27
4
भूमिस्वामी
सिंचित
0.56
10
सिंचित
0.59
490
सिंचित
0.48
5
भूमिस्वामी
सिंचित
0.26
9
सिंचित
0.09
221
सिंचित
0.23
6
भूमिस्वामी
असिंचित
0.1
224
सिंचित
0.49
227
सिंचित
0.57
232
सिंचित
0.25
7
भूमिस्वामी
सिंचित
0.37
220
असिंचित
0.1
223
सिंचित
0.49
226 1398
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 अप्रैल 2016
5
भूमिस्वामी
गब्बर सींग पिता बीर सींग चन्द्रेश दुलैया बेवा बीर सींग सा.देह भूमि स्वामी
6
भूमिस्वामी
माखन सींग तुलसीराम भाईरामबावूसींग शंकर सींग पिता जगन्नाथ सींग पता सा० केवलारी भूमि स्वामी 7 कुवंर सींग पिता मान सींग सा. देह भूमि स्वामी
भूमिस्वामी
8
भूमिस्वामी
माखन तुलसीराम भाईराम पिता जगन्नाथं सींग पता सा० केवलारी भूमि स्वामी
9
भूमिस्वामी
श्री नंदन पिता जयसींग पता सा० केवलारी भूमि स्वामी
10
भूमिस्वामी
श्री सींग जवाहर सींग पिता हिमांचल सा.देह भूमि स्वामी
11
भूमिस्वामी
मुन्नी बाई पत्नि राजकुमार पता सा. देह भूमि स्वामी 12
भूमिस्वामी
जितेन्द्र ना० वा ० पिता बली जगदीश पता सा. देह भूमि स्वामी.
13 हरीबाई वेबा गुलाब सचेन्द्र नरेन्द्र ना० वा० पिता 14
भूमिस्वामी
गुलाब वली माँ हरीबाई कृष्णा रविता ना ० वा ० वल्द गुलाब वली माँ हरीबाई सा० देह भूमि स्वामी जगदीश सिंह पिता करन सिंह सा ० केवलारी भूमि स्वामी
15
भूमिस्वामी
लच्छू पिता खानजू पता सा.देह भूमि स्वामी 16
भूमिस्वामी
चुन्नीपिता दुर्जन
17
भूमिस्वामी
गोदन पिता दुर्जन पता सा० देह भूमि स्वामी 18
भूमिस्वामी
फूल सींग पिता दुर्जन पता सा० देह भूमि स्वामी 19
भूमिस्वामी
शिवानी पिता माखन लाल पता सा ० भोपाल भूमि स्वामी
20
भूमिस्वामी
माखन पिता गनेश पता निवासी ग्राम भूमि स्वाभी 21
भूमिस्वामी
हरीराम सुक्के दिब्बा लखन शोभा पिता चेतु पता सा०देह भूमि स्वामी
22 लाल सींग पिता सुक्के सा० देह भूमि स्वामी
भूमिस्वामी
23
भूमिस्वामी
हरीराम पिता चेतु पता सा ० आफत गंज सागर भूमि स्वामी
24
भूमिस्वामी
रघुवीर शीलाबाई कुसुमबाई परतू किशन पिता रामा 25
भूमिस्वामी
रगवीर परतू किशन पिता राम अनुजाति पता सा० देह भूमि स्वामी
26
भूमिस्वामी
विनीता पति नरेन्द्र सिंह पता सा० केवलारी भूमि स्वामी
27
भूमिस्वामी
जानकीबाई बेवा कंछेदी संतोष कमल रम्मू राजू तुलसीराम पिता कंछेदी द्रोपती पिता कन्छेदी
सिंचित
0.27
8
असिंचित
0.09
222
225
सिंचित
0.47
सिंचित
11
1.19
सिंचित
15
0.3
सिंचित
0.18
20
सिंचित
0.7
12
सिंचित
13
1.19
सिंचित
0.44
18
सिंचित
14
0.94
सिंचित
16
0.26
सिंचित
0.17
19
सिंचित
21
3.52
सिंचित
22/1
1.07
सिंचित
0.21
सिंचित
22/3
0.8
असिंचित
23/2
0.02
सिंचित
50/2
0.33
सिंचित
23/1
0.08
भूमिस्वामी
सिंचित
50/3
0.35
सिंचित
24
0.09
49
सिंचित
1.4
असिंचित
28/1
0.64
सिंचित
32
0.71
सिंचित
28/2
0.46
सिंचित
0.44
29/1
सिंचित
0.45
28/3
सिंचित
29/2
0.45
असिंचित
0.23
28/4
असिंचित
29/3
0.22
सिंचित
33/1
1.1
सिंचित
33/2
0.9
असिंचित
1.35
34/1
असिंचित
0.36
34/3
सिंचित
34/2
0.46
असिंचित
1.22
36
असिंचित
0.4
37/1
सिंचित
37/2
0.22
सिंचित
38
0.67
सिंचित
39
1.13
सिंचित
40
4.04 1399
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 अप्रैल 2016
भाग 1 ]
भूमिस्वामी
28 पुष्पेन्द्र सिंह चन्द्रभान सिंह जाहर सिंह ना० वा० बल्द रूपसींग वली अजा हीरासींग पिता सुजान सींग पता सा० देह भूमि'स्वामी
भूमिस्वामी
देववती पति गोपाल सिंह पता सा० देह भूमि स्वामी 29
30 राकेश कुमार राजेश कुमार पिता कोमल चंद्र पता सा० सागर भूमि स्वामी
भूमिस्वामी
श्रीबाई पति हीरासींग पता सा० देह भूमि स्वामी 31
32 प्यूस ना० वा ० बल्द पुष्पेन्द्र वली अजा हीरासींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
भूमिस्वामी
33 राजकुमार पिता करन सींग पता सा० केवलारी भूमि स्वामी
भूमिस्वामी
34 मोहन लाल पिता मिही लाल पता सा० देह भूमि स्वामी
भूमिस्वामी
35 मंजू कुमारी पुत्री कोमलचंद्र पता सा० सागर भूमि स्वामी
भूमिस्वामी
36 मीनाबाई पति विनोद कुमार पता सा० गंजवासोदा जिला विदिशा भूमि स्वामी
भूमिस्वामी
37 राजेश कुमार पिता कोमल चंद्र सा० सागर भूमि स्वामी
38
भूमिस्वामी
सोहन गुड्डा पिता बल्ला पता सा० देह भूमि स्वामी
भूमिस्वामी
39 छुट्टी पिता बिहारी सा० सागर भूमि स्वामी
भूमिस्वामी
40 प्रभाबाई पत्नि अमोल पता सा० देह भूमि स्वामी 41
सिंचित
43
1.87
सिंचित
44
0.31
सिंचित
0.32
61
सिंचित
75
0.71
असिंचित
217
0.12
सिंचित
0.22
45
भूमिस्वामी
सिंचित
4.2
55
सिंचित
0.47
57
असिंचित
72
0.58
असिंचित
486
0.03
सिंचित
5.44
488
सिंचित
1.13
46/1
असिंचित
1
46/2
भूमिस्वामी
सिंचित
76/2
0.8
सिंचित
1.43
48
सिंचित
0.64
50/1
सिंचित
6.96
53
असिंचित
211
0.1
सिंचित
2.06
54
सिंचित
6.65
56
सिंचित
1.88
63
सिंचित
0.01
58/1
असिंचित
0.02
212/1
असिंचित
0.01
213/1
असिंचित
0.04
218/1
असिंचित
0.21
682/1
असिंचित
0.17
682/2
असिंचित
0.7
59/1
सिंचित
0.61
59/2
सिंचित
0.4
94/2
सिंचित
0.4
94/2
सिंचित
0.65
60/1
शासकीय
पट्टे पर प्राप्त
गौरी तुलैया पिता हल्का पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी शासन से प्राप्त भूमि अहस्तांतरणीय
भूमिस्वामी
42 धनबाई वेबा निरपत दीना सुखराम अमोल शोभाराम पिता निरपत सवित्री शीलाबाई वती दशोदा पुत्री निरपत सा० देह भूमि स्वामी
शासकीय
43
असिंचित
0.65.
60/2
असिंचित
0.73
62/1
पट्टे पर प्राप्त
लीलाधर काशीराम बावू पिता रम्मू फूलाबाई संगीता पुत्री रम्मू सा० देह भूमि स्वामी शासन से प्राप्त आहस्तांतरीणय
भूमिस्वामी
44 मल्ला पिता शेवलाल पता सा० देह भूमि स्वामी
असिंचित
0.72
62/2 1400
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 अप्रैल 2016
45 गनपत पिता रेवा पता सा० सेवा खातेदार
सेवा भूमि
46
असिंचित
64
1.28
676
0.38 असिंचित
असिंचित
0.32
680
असिंचित
65/1
0.62
शासकीय
पट्टे पर प्राप्त
आशाराम मूंगाबाई पिता मिट्ठूलाल कल्लोबाई वेबा मिट्ठूलाल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी शासन से प्राप्त भूमि अहस्तांतरणीय
47
असिंचित
65/2
0.62
शासकीय
पट्टे पर प्राप्त
तुलसी भरोसी पिता भीकम पता सा० देह भूमि स्वामी शासन से प्राप्त भूमि अहस्तांतरणीय
48
भूमिस्वामी
प्यारीबाई बेवा कन्छेदी देवी मंगल पिता कन्छेदी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
49
भूमिस्वामी
अनुरूद्ध सिंह पिता बैजनाथ सिंह पता सा० खेजरामाफी भूमि स्वामी
50
भूमिस्वामी
वीरेन्द्र सिंह पिता बैजनाथ पता सा० खैजरामाफी भूमिस्वामी
भूमिस्वामी
51 राजेन्द्र सिंह पिता बैजनाथ सिंह पता सा० खैजरामाफी भूमि स्वामी
52
भूमिस्वामी
नरेन्द्र सिंह पिता बैजनाथ सिंह पता सा० खैजरामाफी भूमि स्वामी
53 रामजी पिता रतन सिंह पता सा० देह भूमि स्वामी भूमिस्वामी
54
भूमिस्वामी
नीलेश सतनारायण ना० बा ० बल्द व वली सुदामा वल्द रामप्रसाद पता सा० देह भूमि स्वामी 55
भूमिस्वामी
बैजनाथ पिता छुट्टी पता सा० देह भूमि स्वामी 56
भूमिस्वामी
हीरासींग पिता सुजानसींग पता सा० देह भूमि स्वामी 57
शासकीय
असिंचित
65/3
0.94
सिंचित
69/1
0.24
70/2
सिंचित
0.14
सिंचित
69/2
0.23
असिंचित
70/3
0.14
सिंचित
69/3
0.24
असिंचित
70/4
0.15
सिंचित
69/4
0.23
सिंचित
70/1
0.14
असिंचित
71
0.58
सिंचित
74/1
2.16
सिंचित
74/2
0.19
74/3
सिंचित
1.02
सिंचित
0.2
104/2
सिंचित
109
1.18
सिंचित
0.85
76/1
असिंचित
215
0.02
असिंचित
216 0.08
असिंचित
1
77/3
पट्टे पर प्राप्त
आशाराम पिता मिट्ठूलाल पता सा० देह भूमि स्वामी शासन से प्राप्त भूमि अहस्तांतरणीय
58
असिंचित
77/4
1
शासकीय
पट्टे पर प्राप्त
59
भूमिस्वामी
संतोषरानी पति नन्हेभाई पता सा० मनक्याई भूमि स्वामी शासन से प्राप्त भूमि अहस्तांतरणीय दुर्जन पिता पंचे सियारानी पति दुर्जन भूमि स्वामी 60
भूमिस्वामी
रतनसींग कोमल सींग पिता टुन्डे पता सा ० देह भूमि स्वामी
61
भूमिस्वामी
गोरेलाल पिता दलू पता सा० देह भूमि स्वामी 62
भूमिस्वामी
गोरेलाल कुवंरबाई रामवती पिता दलू धरमाबाई बेवा दलू पता सा० देह भूमि स्वाभी
63
भूमिस्वामी
रामकृष्ण ना०वा० बल्द गोरेलाल पता सा० देह भूमि स्वामी
64
भूमिस्वामी
मथुराबाई बेवा चैतू पता सा० देह भूमि स्वामी 65
भूमिस्वामी
बब्बू दुर्जन पिता पंचां पता सा० देह भूमि स्वामी 66
भूमिस्वाभी
कमलरानी पति नर्मदा प्रसाद पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
67
भूमिस्वामी
संतोष ग्याबाई पिता पंचू पता सा० देह भूमि स्वामी 68
भूमिस्वामी
प्रवेशरानी पत्नि जयसिंह पता सा० देह भूमि स्वामी
असिंचित
77/5
1
सिंचित
0.28
81
सिंचित
84
0.85
सिंचित
82
0.85
सिंचित
1.62
83
सिंचित
0.37
85
सिंचित
0.5
86
असिंचित
89/1
0.03
सिंचित
89/5
0.03
सिंचित
0.73
95/1
असिंचित
0.2
95/2 1401
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 अप्रैल 2016
भाग 1 ]
69
भूमिस्वामी
प्रभाबाई पति अमोल कुन्दन हल्लू पिता संतोष पता सा० देह भूमि स्वामी
70
भूमिस्वामी
कस्सी पिता पिरूवा सविता पुत्री पूरन पता सा० देह भूमि स्वामी
71
सिंचित
0.09
97/1
सिंचित
0.06
97/2
सिंचित
1.21
98
शासकीय
पट्टे पर प्राप्त
काशी पिता पिरूआ पता सा ० देह भूमि स्वामी शासन से प्राप्त भूमि अहस्तांतरणीय
72
भूमिस्वामी
प्रभाबाई पति किशन पता निवासी ग्राम पता सा० देह भूमि स्वामी
73 नरबदी पिता रूपसींग पता सा० देह भूमि स्वामी
भूमिस्वामी
74 चित्तर पिता रूपसींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भूमिस्वामी
75
भूमिस्वामी
सन्नू पिता छुट्टी पता सा० देह भूमि स्वामी 76
भूमिस्वामी
मुन्ना पिता छुट्टी पता सा० देह भूमि स्वामी 77
भूमिस्वामी
राधारानी पत्नि बैजनाथ पता सा० देह भूमि स्वामी 78
भूमिस्वामी
बैजनाथ मुन्ना रल्ली सन्नू पिता छोटेलाल पता सा० देह भूमि स्वामी
79
भूमिस्वामी
रल्ली पिता छुटटी पता सा० देह भूमि स्वामी 80
शासन से
असिंचित
0.12
100
सिंचित
0.34
101/1
सिंचित
0.49
121/2
असिंचित
0.35
101/2
असिंचित
121/3 0.49
असिंचित
125/8
0.25
असिंचित
0.12
113/4
असिंचित
0.1
124/6
सिंचित
0.45
114/4
सिंचित
114/7 0.18
असिंचित
123/6 0.19
सिंचित
125/3 0.29
सिंचित
104/1 0.98
सिंचित
105
0.2
सिंचित
0.3
107
सिंचित
106
1.21
सिंचित
1.18
110
सिंचित
1.18
108
सिंचित
1.35
111
पट्टे पर प्राप्त
जीवन पिता मनधत पता सा ० देह भूमि स्वामी शासन से प्राप्त भूमि अहस्तांतरणीय
81
सिंचित
0.8
112
शासन से
पंट्टे पर प्राप्त
घसीटे पिता घनश्याम पता सा० देह भूमि स्वामी शासन से प्राप्त भूमि अहस्तांतरणीय
भूमिस्वामी
82 तेजाबाई बेवा पंचा पता सा० देह भूमि स्वामी 83
भूमिस्वामी
नरवदी वल्द रूपसिंह पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी 84
भूमिस्वामी
किशन पिता रूपसींग पता सा० देह भूमि स्वामी 85
भूमिस्वामी
मुन्ना पिता रूपसींग पता सा ० देह भूमि स्वामी
सिंचित
113/1
0.4
113/2 0.12
$
सिंचित
0.35
1.01/3
सिंचित
0.12
113/3
सिंचित
114/3 0.45
सिंचित
0.18
114/8
सिंचित
0.49
121/1
सिंचित
0.19
123/4
सिंचित
0.2
124/4
सिंचित
124/8
0.1
सिंचित
0.09
125/1
सिंचित
0.35
101/4
सिंचित
0.12
113/5
सिंचित
114/1 0.45
सिंचित
114/6 0.18
सिंचित
0.48
121/4
सिंचित
0.18
123/1
सिंचित
0.06
123/2
सिंचित
123/7 0.09
सिंचित
0.2
124/1 1402
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 अप्रैल 2016
86 इमरत पिता पंचा पता सा० देह भूमि स्वामी
भूमिस्वामी
87 चंदा पति कोमल राठौर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी 88 अमोल पिता पंचा पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भूमिस्वामी
89 गोपाल सींग पिता हीरासींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
90
भूमिस्वामी
अमनसींग ना० वा ० बल्द राजासींग अनीताबाई बेवा राजासींग वली चाचा उदयसींग बल्द हिमांचल पता सा०देह भूमि स्वामी
91
सिंचित
124/2
0.1
सिंचित
124/7
0.07
सिंचित
125/4
0.25
सिंचित
0.12
125/9
सिंचित
113/22 0.13
असिंचित
114/10 0.05
सिंचित
120/1
0.02
सिंचित
126/1 0.01
सिंचित
0.22
113/7
भूमिस्वामी
सिंचित
113/8 0.15
सिंचित
114/13 0.05
असिंचित
0.02
120/4
असिंचित
126/4
0.01
असिंचित
58/4
0.01
भूमिस्वामी
असिंचित
212/4 0.01
असिंचित
213/5
0.01
असिंचित
218/5
0.03
असिंचित
682/8 0.05
असिंचित
682/9
0.18
असिंचित
682/7
0.25
असिंचित
682/10 0.4
असिंचित
664
0.04
सिंचित
666
0.18
असिंचित
116
0.81
सिंचित
117
1.35.
शासन से
पट्टे पर प्राप्त
प्यारे पिता पंचे पता सा० देह भूमि स्वामी शासन से प्राप्त अहस्तांतरणीय भूमि
92 कृष्णाबाई बेवा रामसींग पता सा० देह भूमि स्वामी शासन से प्राप्त अहस्तांतरणीय भूमि
93
भूमिस्वामी
माखन पिता नरबदी पता सा० देह भूमि स्वामी 94
भूमिस्वामी
सीताबाई बेवा रूपसींग चित्तरसींग किशनसींग नरबदी मुन्ना पिता रूपसींग पता सा० देह भूमि स्वामी
95
भूमिस्वामी
खिलान पिता नथू सा० चारटोरिया
96
भूमिस्वामी
मुलायम पिता नथू सा० चारटोरिया
97
भूमिस्वामी
सुखराम पिता नथू सा० चारटोरिया
98
भूमिस्वामी
मेहताब पिता नथू सा० चारटोरिया
99
भूमिस्वामी
कुंवर पिता नथू सा० चारटोरिया
100
भूमिस्वामी
अबधरानी बेवा नथू द्रोपदी कृष्णा भागबाई कौशिल्या नेकीबाई पुत्री नथू सा० चारटोरिया
101
भूमिस्वामी
गीताबाई पति घनश्याम पता सा ० चारटोरिया भूमि स्वामी
सिंचित
1.36
119
सिंचित
123/3 0.06
सिंचित
123/5 0.18
सिंचित
0.08
124/3
सिंचित
124/5
0.1
सिंचित
125/2
0.29
सिंचित
125/5
0.12
सिंचित
125/7
0.24
सिंचित
127
0.11
सिंचित
130/1
1.63
सिंचित
130/2 1.59
सिंचित
130/3
0.17
सिंचित
132/1
1.42
सिंचित
132/2 1.59
सिंचित
140/1
1.01
सिंचित
0.58
132/3
सिंचित
143
0.65
सिंचित
134
1.03 1403
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 अप्रैल 2016
भाग 1 ]
असिचित
135
0.83
भूमिस्वामी
102
घनश्याम निर्भयसींग उर्फ नारायण पिता बालकिशन पता सा० चारटोरिया भूमि स्वामी
सिंचित
1.33
140/2
भूमिस्वामी
103
असिंचित
0.37
136
सीताराम नन्हेभाई कुवंर सुशीला हेमाबाई पिता गोटीराम धनश्याम निर्भय पिता बालकिशन मीरा राजबाई कुंवर बाई पुत्री बालकिशान अमरसिंह पिता कडोरी हरिनारायण रामेश्वर चंदन श्रीराम पिता रतन चन्द्रभान कृष्णमुरारी भगतसींग गोरीशंकर सोहन व मोहनसींग ना० वा ० पिता मुल्ले वली खुद मॉ सियारानी बेवा मुल्ले पता निवासी ग्राम चारटोरिया भूमिस्वामी
सिंचित
0.71
140/3
भूमिस्वामी
104 नरान फूलबाई पि० भैयाराम रामटेकवारी बेवा भैयाराम मजबूत चैतू धनीराम वतीप्यारीबाई पिता उदयभान पता सा० चारटोरिया भूमि स्वामी
सिंचित
3.48
141
भूमिस्वामी
105 रगवर पिता कन्छेदी पता सा० चारटोरिया भूमि स्वामी
असिंचित
1.38
142
106
शासकीय
पट्टे पर प्राप्त
परसू पति मंजू पता सा० देह भूमि स्वामी शासन से प्राप्त अहस्तांतरणीय भूमि
सिंचित
0.38
219
भूमिस्वामी
107 मानसींग पिता दुरगसींग पता सा० देह भूमि स्वामी
सिंचित
0.4
228/1
भूमिस्वामी
108 महेश पिता गोठल कमलेशरानी बेवा गोठल पता सा० देह भूमि स्वामी
सिंचित
0.21
228/2
भूमिस्वामी
109
सिंचित
0.19
230/1
जितेन्द्र पिता गोठल कमलेशरानी बेवा गोठल पता सा० देह भूमि स्वामी
सिंचित
0.6
229
भूमिस्वामी
110 धनसींग पिता कन्छेदी पता सा० देह भूमि स्वामी
सिंचित
230/2 0.41
भूमिस्वामी
111 राजाराम पिता बाबूलाल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
सिंचित
0.16
231/1
भूमिस्वामी
सरोजनी पति प्रीतम पता सा० देह भूमि
112
असिंचित
0.42
231/2
भूमिस्वामी
113 संतोषरानी पिता मुन्ना पता सा० देह भूमि
असिंचित
1
265/4
भूमिस्वामी
114 आलम पिता रतन चन्द्ररानी पति आलम पता सा० देह भूमिस्वामी
सिंचित
1
265/5
भूमिस्वामी
115 कमलेश पिता दिब्बा उषा पत्नि कमलेश पता सा० देह भूमि स्वामी
असिंचित
1
265/6
भूमिस्वामी
116 बुद्ध पिता रेबा पता सा० देह भूमि स्वामी
सिंचित
0.4
265/7
भूमिस्वामी
117 खचौरी पिता तुलई पता सा० देह भूमि स्वामी
असिंचित
0.4
265/15
भूमिस्वामी
118
असिंचित
0.2
पर्वती उर्फ कमलरानी पत्नि बैजनाथ सा ० देह भूमि स्वामी
265/16
सिंचित
265/8
119
शासकीय
पट्टे पर प्राप्त
लालसींग पिता मंगल कौशिल्या बाई पति लालसींग पता सा० देह भूमि स्वामी शासन से प्राप्त अहस्तांतरणीय भूमि.
सिंचित
1
265/9
शासकीय
120
पट्टे पर प्राप्त
मंगल पिता कन्छेदी अशोकरानी पति मंगल पता सा ० देह भूमि स्वामी शासन से प्राप्त अहस्तांतरणीय भूमि
सिंचित
265/10
121
शासकीय
पट्टे पर प्राप्त
प्रहलाद पिता गनेश कंचनबाई पति प्रहलाद पता सा० देह भूमि स्वामी शासन से प्राप्त अहस्तांतरणीय भूमि
सिंचित
1
शासकीय
265/11
122
पट्टे पर प्राप्त
कलू पिता हल्का नन्नीबाई पति कलू पता सा ० देह भूमि स्वामी शासन से प्राप्त अहस्तांतरणीय भूमि
असिंचित
265/12
123
शासकीय
पट्टे पर प्राप्त
मोहन पिता हीरालाल कुसमरानी पति मोहन पता सा० देह भूमि स्वामी शासन से प्राप्त अहस्तांतरणीय भूमि
सिंचित
1.86
481
भूमिस्वामी
124 गजराज सींग पिता कमोद सींग महीपसींग पिता मानसींग पता सा० देह भूमि स्वामी
सिंचित
3.63
482
भूमिस्वामी
125 मानसींग पिता दुरगसींग प्रवेश दुलैया वेबा प्रेमसींग बादल अजबसिंह आकाश ना० बा० वल्द प्रेमसींग वली माँ प्रवेश दुलैया पता सा० देह भूमि स्वामी [भाग 1 1404
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 अप्रैल 2016
126
असिंचित
483
भूमिस्वामी
0.09
ब्रजकिशोर पिता ओंकार प्रसाद पता सा ० देह भूमि स्वामी
127
सिंचित
भूमिस्वामी
1.91
485
राकेशकुमार पिता कोमलचंद्र पता सा० सागर भूमि स्वामी
683
3.78
सिंचित
सिंचित
487
3.67
128
भूमिस्वामी
राजकुमारी पति धन्यकुमार पता सा० छिन्दवाडा भूमि स्वामी
129
सिंचित
233/1
वैजनाथ पिता शंकर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
0.15
भूमिस्वामी
130
सिंचित
233/2
भूमिस्वामी
0.16
पार्वती वाई पति वैजनाथ पता निवासी ग्राम भूमि स्वमी
सिंचित
233/3 0.16
131
सिंचित
218/2
अविरल वल्द राकेशकुमार पता सा. सागर भूमि स्वामी भूमिस्वामी
3.14
132
सिंचित
0.05
भूमिस्वामी 478/2
राजेश कुमार पिता सुरेश चंद्र पता सा० देह भूमि स्वामी
133
सिंचित
2.63
479/1
हूकूम चंद पिता पूरन चंद पता सा. सागर भूमि स्वामी भूमिस्वामी
134-
असिंचित
भूमिस्वामी 479/2 3.41
सूनिल कुमार पिता सुरेश जैन पता सा. देह भूमि स्वामी
135 कुवंर सिंह पिता मान सिंह वशरह नं. -12
सिंचित
भूमिस्वामी 489
1.25
136
सिंचित
भूमिस्वामी
शोभा पति राकेश कुमार वशरह नं.58 / 2
684
0.4
58/2
0.27
137 ओमकार प्रशाद पिता दया प्रसाद वशरहा नं.362
सिंचित
681
0.33
भूमिस्वामी
138
असिंचित
77/824
0.3
भूमिस्वामी
इन्दर सींग पिता रतन सींग पता सा. देह भूमि स्वामी महराजसींग पिता बहादुरसींग पता सा. देह
139
असिंचित
77/825 0.24
भूमिस्वामी
सिंगारदुलैया बेबा रघुराजसींग रजेश्री बा. प्रदीपसिंह सरला ना.बा.पिता रघुराज वली मां संगारदुलैया बशरह नं. 192
140
असिंचित
77/826 0.48
भूमिस्वामी
शंतिबाई बेवा रतन सिंह रघुराज मलखान इंद्र रामजी मालती जानकी रामराज बल्द रतनसिंह भू स्वामी महराज सिंह पिता बहादुर सींग लक्ष्मण अमरसींग पिता खिलान भू स्वामी विजयसींह पिता मोहन सिंह पता केवलारी भूमि स्वामी सिंगार दुलैया वेबा रघुराज राजेश्री बा० प्रदीप सिंह सरला ना० वा ० बल्द रघुराज बली मॉ सिगार दुलैया पता सा ० देह भूमिस्वामी
141
सिंचित
0.2
94/1
भूमिस्वामी
रामदास हेमंत पिस. परमलाल राठौर पता सा.नेहानगर मकरोनिया भूमि स्वामी
142 विजय सिंह वल्द हिमांचल पता बशरह नं. 113/9
सिंचित
भूमिस्वामी
115
1.38
143
113/6
सिंचित
भूमिस्वामी
0.22
कुन्दन हल्लूपिता संतोष सा० देह भूमि स्वामी
120/2
असिंचित
0.02
असिंचित
126/2 0.01
सिंवित
113/8 0.13
सिंचित
114/11 0.05
144
असिंचित जय सिंह पिता पंचा पता सा० देह भूमि स्वामी
113/9 0.21
भूमिस्वामी
असिंचित
113/23 0.06
असिंचित
113/16 0.14
असिंचित
0.05
114/17
असिंचित
120/8
0.03
126/8
असिंचित
0.01
145
असिंचित
113/15 0.14
भूमिस्वामी
अनिल कुमार पिता हुकुमचंद्र जैन पता सा ० देह भूमि स्वामी
असिंचित
0.05
114/12,
126/3
असिंचित
0.01 1405 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 अप्रैल 2016
भाग 1 ]
असिंचित
0.21
113/10
भूमिस्वामी
146
पप्पू पिता पंचा सा० देह भूमि स्वामी
असिंचित
0.02
120/3
सिचित
0.21
113/12
भूमिस्वामी
महेन्द्र पिता पंचा सा० देह भूमि स्वामी
147
1
सिंचित
0.14
113/21
सिंचित
0.05
114/15
असिंचित
0.02
120/6
असिंचित
0.02
126/6
सिंचित
0.6
114/5
भूमिस्वामी
148 चित्तरसींग किशनसींग नरबदी मुन्ना पिस. रूपसींग पता सा० देह भूमि स्वामी
असिंचित
0.21.
113/11
भूमिस्वामी
149 प्राग पिता पंचा पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
असिंचित
0.08
113/17
असिंचित
0.05
114/14
असिंचित
0.02
120/5
असिंचित
0.01
126/5
सिंचित
0.21
113/13
भूमिस्वामी
कोमल पिता पंचा पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
150
सिंचित
0.06
113/14
सिंचित
113/19 0.14
सिंचित
0.14
113/20
सिंचित
114/16 0.05
असिंवित
0.02
120/7
असिंचित
0.01
126/7
0.45
114/2
भूमिस्वामी
नरवदी पिता रूपसिंह सा ० देह भूमि स्वामी
151
सिंचित
0.18
114/9
सिंचित
0.06
123/3
भूमिस्वामी
माखन पिता नरवदी सा० देह भूमि स्वामी
152
सिंचित
0.25
125/6
भूभिस्वामी
किशन पिता रूपसिंह सा ० देह भूमि स्वामी
153
असिंचित
0.01
58/3
भूमिस्वामी
हीरा पिता गुलई पता निवासी ग्राम भूमि स्वाभी
154
असिंचित
0.7
682/3
असिंचित
0.03/
218/3
असिंचित
0.01
213/3
असिंचित
0.02
212/2
असिंचित
0.17
682/4
असिंचित
0.03
218/4
भूमिस्वामी
155 बल्ला गुलई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
सिंचित
0.7
682/5
असिंचित
0.01
212/3
असिंचित
0.01
213/4
सिंचित
0.18
682/6
असिंचित
0.15
675
भूमिस्वामी
156 टन्टूसंतोष पिता लालसींग अमान पिता नन्थू गनपत बब्बू गडडू विन्नबाई पिता रेवा गोलू ना ० वा० पिता रामजी बली मॉ लक्ष्मीबाई बेवा राजेशकुमार सा० केवलारी
सिंचित
0.3
662
भूमिस्वामी
157
असिंचित
0.44
670
राकेशकुमार राजेश कुमार पिता कोमलचंद्र' पता सा० सागर भूमि स्वामी
असिंचित
0.2
669
भूमिस्वामी
158 गजराज सींग सुरजबाई कलीबाई पिता कमोद सींग रामराज सींग शेरसींग रचना पिता भगवान सींग सा० देह भूमि स्वामी 1406
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 अप्रैल 2016
159 बम्होरी बारी बेवा परमू पता सा० देह भूमि 160 बेनीबाई वेबा मंजू सा० देह भूमि स्वामी 161 ममतारानी पति प्रानसींग सपनारानी पति पारीक्षत पता चारटोरिया भूमि स्वामी
162 दुरगा पिता गनेश सा ० देह भूमि स्वामी 163 सीतारानी बेवा शिवदयाल दुर्गाबाई पवन पिता शिवदयाल सा० देह भूमि स्वामी
164
भूमिस्वामी
मुन्ना पिता टीकाराम पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी 165 परषोत्तम रगराज मोहन गनेश कल्लोबाई हल्कीबाई पिता गनेश सदारानी बेवा गनेश हरीसींग हरीराम रतीराम पिता करनसींग सा० देह भूमि स्वामी 166 राम शंकर पिता सुरजप्रसाद पता निवासी देह भूमि स्वामी
167 रतीराम बल्द करनसिंह पता सा ० देह भूमि स्वामी 168 रामकुवर पिता गनेश सा० देह
169 कांतिबाई पति मुन्ना सा० देह
रमेश सिंह पिता श्रीसिंह सा० देह
170
171 टीकाराम वल्द धरनीधर
भूमिस्वामी
172 चंदाबाई पति राकेश पाण्डेय पता सा० देह भूमि स्वामी
भूमिस्वामी
173 सुरेन्द्र पिता लक्ष्मन सींग पता सा ० देह भूमि स्वामी 174
भूमिस्वामी
रामप्रसाद पिता अनंदी पता सा० देह भूमि स्वामी 175 राधारानी पत्नि चिन्तामन पता सा० देह भूमि स्वामी भूमिस्वामी
176 किशोरी पिता रामप्रसाद पता सा० देह भूमि स्वामी भूमिस्वामी
177
भूमिस्वामी
राजसिंह पिता श्रीसिंह पता सा० देह भूमि स्वामी 178 नन्हेवीर पिता खिलानसींग पता सा० देह भूमि स्वामी भूगिरवामी
179
भूगिस्वामी
सियारानी बेवा सूरतसींग अशोक अमोल बेनीबाई गीताबाई पिता सूरतसींग पता सा० देह भूमि स्वामी
असिंचित
59/3
0.7
भूमिरवामी
असिंचित
133
1.37
भूमिस्वामी
137
0.4
भूमिस्वामी
असिंचित
678
0.38
भूमिस्वाभी
सिंचित
0.3
533
सिंचित
0.24
532
सिंचित
0.35
531
असिंचित
534/1
0.29
भूमिस्वामी
सिंचित
538
0.06
सिंचित
534/2
0.01.
सिंचित
430/1
0.1
भूमिस्वामी
असिंचित
431/1
0.08
सिंचित
430/2
0.03
भूमिस्वामी
असिंचित
0.05
431/2
असिंचित
0.17
भूमिस्वाभी 430/5
असिंचित
0.02
431/3
437
0.06
असिंचित
535
0.06
भूमिस्वामी
असिंचित
435
0.01
सिंचित
536
0.06
भूमिस्वामी
सिंचित
539
0.06
सिंचित
0.2
627
सिंचित
433
0.01
सिंचित
436
0.01
सिंचित
537
0.06
भूमिस्वामी
असिंचित
438
0.01
असिंचित
434
0.01
सिंचित
0.22
540
भूमिस्वामी
असिंचित
432
0.01
सिंचित
626/3
0.33
सिंचित
528
0.08
सिंचित
0.52
529
सिंचित
522/1
0.28
असिंचित
522/2
0.28
सिंचित
642
0.45
650
सिंचित,
0.07
सिंचित
654
0.38
सिंचित
652
0.37
सिंचित
653
0.13 1407
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 अप्रैल 2016
भाग 1 ]
180 जाहरसींग पिता श्रीसींग पता सा० देह भूमि स्वामी 181 सरोजबाई पिता रामप्रसाद सा देह भूमि स्वामी
भूमिस्वामी
182 राजाराम पिता रामप्रसाद सा० देह भूमि स्वामी
भूमिस्वामी
183 सुदामा वल्द रामप्रसाद सा० देह भूमि स्वामी 184
भूमिस्वामी
श्रीराम वल्द रामप्रसाद सा ० देह भूमि स्वामी | 185
भूमिस्वामी
बावूलाल हरपाल सिंह पिता विशनसिंह पता सा० देह भूमि स्वामी
186
भूमिस्वामी
महेन्द्रसींग छोटेसींग पिता जगतसींग पता सा० देह भूमिस्वामी
187
भूगिस्वामी
सेवक धनश्याम चंद्रेश प्रेम पिता सहू पता सा० देह भूमि स्वामी
188 नन्हेवीर पिता खिलानसींग पता सा० देह भूमि स्वामी भूमिस्वागी
189 रामराज सिंह पिता लक्ष्मणपता सा० देह भूमि स्वामी 190 श्रीमती चन्द्ररानी पति मुलू पता सा० देह भूमि स्वामी भूमिस्वामी
रूपराजसिंह पिता हीरासिंह
191
192
भूमिस्वामी
रामप्रभू पिता हरीराम
193 कमल पिता हरीराम
भूमिस्वामी
लालसींग पिता मोती
194
भूमिस्वामी
195 श्रीराम पिता रामप्रसाद पता सा० देह भूमि स्वामी भूमिस्वामी
196 प्रकाश पिता रामप्रसाद पता सा० देह भूमि स्वामी भूमिस्वामी
197 चन्द्ररानी पति राजाराम पता सा ० देह भूमि स्वामी भूमिस्वाभी
भूमिस्वागी
198 सुन्दर पिता रामप्रसाद सा० देह भूमि स्वामी 199
भूमिस्यागी
श्रीमहावीर जी स्वमी मुह० परबोलाल महेश कुमार पि. रामप्रसाद राजरानी बेवा रामप्रसाद प्रबं. कलेक्टर सागर पता. सा० देह भूमि स्वामी
200
भूमिस्वामी
जितेन्द्र ना०वा ० वल्द वली गोपाल सिंह पिता हीरासिंह पता ग्राम भूमि स्वामी
योगः-
2 प्रतिशत अतिरिक्तः-
महायोगः-
सिंचित
655
0.09
भूमिस्वामी
सिंचित
661
0.15
असिंचित
807
0.68
असिंचित
0.04
511
असिंचित
0.08
भूमिस्वामी 659/1
0.15 असिंचित
658/1
असिंचित
658/2
0.02
659/2 0.26 असिंचित
असिंचित
0.26
659/3
सिंचित
513
0.08
सिंचित
514
0.39
असिंचित
515
0.13
सिंचित
516
0.12
517
सिंचित
भूमिस्वामी
0.4
असिंचित
521
0.3
असिंचित
0.05
518/2
असिंचित
663
भूमिस्वामी
..0.09
सिंचित
0.28
665
सिंचित
778/1
0.09
असिंचित
0.1
778/2
सिंचित
782
0.14
सिंचित
0.03
808/1
सिंचित
808/2 0.18
0.08
सिंचित
808/3
सिंचित
0.16
808/4
सिंचित
235
0.45
असिंचित
677
0.4
378
201.56
5.00
08
386
206.56
सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 के तहत कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करती है । कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के उपबंधों का पालन करते हुये ही अग्रिम कार्यवाही करेंगे ।
अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संवयवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा । अधिनियम की धारा 15(1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 [भाग 1 1408
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 अप्रैल 2016
(साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे ।
परियोजना के अधीन पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजन हेतु धारा 43 (1 ) के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर को प्रशासक के रूप में नियुक्त किया जाता है ।
अपेक्षक निकाय कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर नियुक्त प्रशासन को समुचित सहयोग प्रदान करेंगे ।
भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला- सागर के कार्यालय में किया जा सकता है ।....
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, विकास नरवाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
विभाग प्रमुखों के आदेश
कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी , सिवनी मध्यप्रदेश सिवनी, दिनांक 5 अप्रैल 2016
क्र. 4011 - वित्त- 1-2016.- इस कार्यालय द्वारा समय - समय पर जारी किये गये समस्त आदेशों को अतिक्रमित करते हुए जिले में पदस्थ भारतीय प्रशासनिक सेवा एवं राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के मध्य निम्नानुसार कार्य विभाजन किया जाता है. शेष कार्य विभाजन पूर्वानुसार रहेगा:-
(01 ) श्री धनराजू एस. कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सिवनी.-
(क) राजस्व : 1. मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 के अन्तर्गत मूल एवं पुनर्विलोकन के प्रकरण.
2. मध्यप्रदेश पंचायत राज अधिनियम के अन्तर्गत कलेक्टर की अधिकारिता के प्रकरण.
3. राजस्व पुस्तक परिपत्र के अन्तर्गत कलेक्टर की क्षेत्राधिकारिता के प्रकरण.
4. मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता , 1959 के अन्तर्गत मध्यप्रदेश आदिम जनजातियों का संरक्षण ( वृक्षों में हित ) अधिनियम, 1999 के नियम 2000 के अन्तर्गत कलेक्टर की क्षेत्राधिकारिता के सभी प्रकरण.
5. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम के अन्तर्गत कलेक्टर के क्षेत्राधिकारिता के सभी प्रकरण .
(ख ) दांडिक : 1. दण्ड प्र. सं. 1973 के अन्तर्गत जिला दण्डाधिकारी की क्षेत्राधिकारिता के सभी प्रकरण.
2. राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 एवं म. प्र. सुरक्षा, अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत सभी प्रकरण.
3. आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत प्रकरणों का निराकरण.
4.
शस्त्र अधिनियम तथा विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के प्रकरणों में अभियोजन की स्वीकृति से संबंधित जिला दण्डाधिकारी के अधिकारिता के सभी प्रकरण .
5. जिला दण्डाधिकारी की हैसियत से संपूर्ण जिले में कानून व्यवस्था बनाये रखने का कार्य.
6. मध्यप्रदेश कृषि खातों की अधिकतम सीमा अधिनियम, 1960 के अन्तर्गत सभी प्रकरण .
7. अन्य अधिनियमों के अन्तर्गत कलेक्टर/ जिला दण्डाधिकारी को प्राप्त शक्तियों का प्रयोग.
(ग) विविध : 1. जिला निर्वाचन अधिकारी केन्द्रीय निर्वाचन/स्थानीय निर्वाचन.
2. अन्य विभागों से संबंधित ऐसे समस्त कार्य जिनमें कलेक्टर की स्वीकृति आवश्यक हो.
1409
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 अप्रैल 2016
भाग 1 ]
(02) श्री जे. समीर लकरा , मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सिवनी,-
1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, सिवनी/प्रभारी अधिकारी विकास शाखा.
2. पदेन अपर संचालक, शिक्षा/ पदेन अपर आयुक्त, आदिवासी विकास.
3. प्रभारी अधिकारी , महिला एवं बाल विकास विभाग.
4. कलेक्टर की अनुपस्थिति में जिला अधिकारियों को अवकाश स्वीकृति एवं बैठकों की अध्यक्षता करना.
जिले में प्रारंभ किये गये निम्नलिखित विशेष अभियानों के नोडल अधिकारी .-
1. निर्मल भारत अभियान
2. जल संरक्षण
3. स्वास्थ्य कार्यक्रम - दीनदयाल उपचार योजना एवं धन्वन्तरी योजना/सामुदायिक चलित स्वास्थ्य सेवा 4. कलेक्टर/जिला दण्डाधिकारी द्वारा समय - समय पर सौंपे गये अन्य कार्य.
(03) श्री सुनील दुबे, अति. कलेक्टर एवं अति. जिला दण्डाधिकारी , सिवनी.-
(क) राजस्वः -
1. मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 के अन्तर्गत सिवनी जिले के सभी अनुभाग के अपील एवं पुनरीक्षण प्रकरण.
2. मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता , 1959 के अन्तर्गत कलेक्टर द्वारा अंतरित अन्य प्रकरण .
3. मध्यप्रदेश पंचायत एवं ग्राम स्वराज अधिनियम के अन्तर्गत अपर कलेक्टर की क्षेत्राधिकारिता के प्रकरण.
4. कोर्ट फीप स्टाम्प चस्पा की गयी राशि की वापसी के समस्त प्रकरण.
5. मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता की धारा 107 के अन्तर्गत प्रकरण .
6. मध्यप्रदेश पंचायत ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 65 के अन्तर्गत प्रकरण.
7. मध्यप्रदेश भू- राजस्व 1959 की धारा 240, 241 के प्रकरण.
8. गरीबी रेखा सर्वे सूची में नाम दर्ज कराने /काटने से संबंधित शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के प्रथम एवं द्वितीय अपील के प्रकरण.
9. जाति प्रमाण पत्र-लोक सेवा केन्द्र के माध्यम से बनने वाले जाति प्रमाण - पत्र कीअपील.
(ख) विविध:
1. विशेष विवाह अधिनियम/हिन्दू विवाह अधिनियम के अन्तर्गत विवाह अधिकारी.
2. भू-अर्जन अधिकारी , सिवनी.
3. प्रभारी अधिकारी- आबकारी शाखा/खनिज शाखा/खाद्य शाखा/लायसेंस शाखा ( गन लायसेंस का नवीनीकरण ) .
4. लोकसभा/राज्यसभा/विधानसभा प्रश्नों के लिये नोडल अधिकारी.
5. माननीय मुख्यमंत्री जी के भ्रमण से संबंधित तैयारियों के नोडल अधिकारी.
6. सभी अधिकारियों की दौरा डारियों के अनुमोदन.
7. सभी तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की वेतन वृद्धि, अवकाश स्वीकृत करना.
8. सभी तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की क्रमोन्नति, पदोन्नति , समयमान वेतनमान प्रदाय संबंधी कार्यवाही के लिए नोडल अधिकारी.
9. कलेक्टर/जिला दण्डाधिकारी द्वारा समय - समय पर सौंपे गये अन्य कार्य.
(04 ) श्री सतीश कुमार एस. अनुविभागीय अधिकारी/दंडाधिकारी केवलारी-
1. अनुविभागीय अधिकारी एवं अनुविभागीय दण्डाधिकारी , केवलारी
2. लोक परिसर बेदखली अधिनियम केवलारी 1410
[भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 अप्रैल 2016
3. सत्कार एवं भाड़ा नियंत्रण अधिकारी , केवलारी
4. भू-अर्जन अधिकारी, सिवनी केवलारी
5. रजिस्ट्रार, म. प्र . लोक न्यास अधिनियम के अन्तर्गत पंजीयक/ लोक न्याय क्षेत्र केवलारी
प्रभारी अधिकारी :
1. नवाचार एवं पी.पी.पी. मोड की समस्त परियोजनाएं एवं नये प्रस्ताव के नोडल अधिकारी .
2. परियोजना प्रशासक, एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना लखनादौन.
3. परियोजना अधिकारी , एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना सिवनी.
4. प्रभारी अधिकारी , कालोनी प्रकोष्ट.
5. सचिव, सिवनी टूरिज्म प्रमोशन काउंसिल सिवनी.
6. कलेक्टर/जिला दण्डाधिकारी द्वारा समय- समय पर सौंपे गये अन्य कार्य.
(05 ) श्रीमती ऋजु बाफना , सहायक कलेक्टर, सिवनी प्रभारी अधिकारी-
1. लोक सेवा प्रबंधन शाखा/ई. गवर्नेस सोसायटी शाखा.
2. लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग.
3. शिक्षा एवं आदिम जाति कल्याण विभाग ( निर्माण छोड़कर )
4. कलेक्टर/जिला दण्डाधिकारी द्वारा समय - समय पर सौंपे गये अन्य कार्य.
(06 ) श्री व्ही. पी. द्विवेदी, अनुविभागीय अधिकारी/दंडाधिकारी सिवनी-
अनुविभागीय अधिकारी एवं अनुविभागीय दण्डाधिकारी , सिवनी ( सिवनी तहसील) 1.
2. लोक परिसर बेदखली अधिनियम सिवनी ( सिवनी तहसील)
3. सत्कार एवं भाड़ा नियंत्रण अधिकारी सिवनी ( सिवनी तहसील )
4. भू-अर्जन अधिकारी, सिवनी ( सिवनी तहसील )
5. रजिस्ट्रार, म. प्र. लोक न्यास अधिनियम के अन्तर्गत पंजीयक/ लोक न्याय क्षेत्र ( सिवनी तहसील ) प्रभारी अधिकारी -
1. जिला सत्कार अधिकारी , जिला-सिवनी.
2. नजूल शाखा/नाजरात शाखा.
3. प्रस्तुतकार, राजस्व मोहर्रिर ( कलेक्टर न्यायालय ) .
4. प्रपत्र एवं लेखन सामग्री शाखा तथा प्रेषक एवं मुद्रण शाखा.
5. प्रभारी परियोजना अधिकारी , जिला शहरी विकास अभिकरण सिवनी.
6. राज्य परिवहन निगम के बस स्टैण्ड की समस्त व्यवस्थाओं के लिए नोडल अधिकारी .
7. कलेक्टर/जिला दण्डाधिकारी द्वारा समय - समय पर सौंपे गये अन्य कार्य.
(07) श्री आई. जे. खलखो , अनुविभागीय अधिकारी/दंडाधिकारी बरघाट-
अनुविभागीय अधिकारी एवं अनुविभागीय दण्डाधिकारी , बरघाट 1.
2. लोक परिसर बेदखली अधिनियम बरघाट
3 . सत्कार एवं भाड़ा नियंत्रण अधिकारी बरघाट
4. भू-अर्जन अधिकारी , सिवनी बरघाट.
5. रजिस्ट्रार, म. प्र. लोक न्यास अधिनियम के अन्तर्गत पंजीयक/लोक न्याय क्षेत्र बरघाट 1411
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 अप्रैल 2016
भाग 1 ]
प्रभारी अधिकारी-
1. विभागीय जांच शाखा/मुख्य प्रतिलिपिकार शाखा.
2. सहायक अधीक्षक सामान्य शाखा/राजस्व शाखा.
3. समाधान आन लाइन/जनसुनवाई.
4. मुख्यमंत्री हेल्पलाइन/शिकायत/जनशिकायत निवारण प्रकोष्ठ.
5. मान. मंत्री, सांसद, विधायकगणों/लोकायुक्त संगठन/मानव अधिकार आयोग/ अन्य आयोगों से प्राप्त पत्रों का निराकरण.
6. कलेक्टर/जिला दण्डाधिकारी द्वारा समय - समय पर सौंपे गये अन्य कार्य.
(08 ) श्री लारेंस केरकट्टा, अनुविभागीय अधिकारी/दंडाधिकारी घंसौर-
1. अनुविभागीय अधिकारी एवं अनुविभागीय दण्डाधिकारी, घंसौर .
2. लोक परिसर बेदखली अधिनियम घंसौर सत्कार एवं भाड़ा नियंत्रण अधिकारी घंसौर
3. भू-अर्जन अधिकारी, घंसौर
4. रजिस्ट्रार, म. प्र. लोक न्यास अधिनियम के अंतर्गत पंजीयक/ लोक न्याय क्षेत्र घंसौर
5. कलेक्टर/जिला दण्डाधिकारी द्वारा समय - समय पर सौपे गये अन्य कार्य.
(09 ) श्री के. सी. परते, अनुविभागीय अधिकारी/दंडाधिकारी कुरई-
1. अनुविभागीय अधिकारी एवं अनुविभागीय दण्डाधिकारी, ( कुरई तहसील )
2. लोक परिसर बेदखली अधिनियम ( कुरई तहसील )
3. सत्कार एवं भाड़ा नियंत्रण अधिकारी ( कुरई तहसील)
4. भू-अर्जन अधिकारी , ( कुरई तहसील )
5. रजिस्टार, म. प्र . लोक न्यास अधिनियम के अंतर्गत पंजीयक/ लोक न्याय क्षेत्र कुरई तहसील
6. कलेक्टर/जिला दण्डाधिकारी द्वारा समय - समय पर सौंपे गये अन्य कार्य
प्रभारी अधिकारी-
1. `अधिक अन्न उपजाओं शाखा/सिविल सूट शाखा
2. राजस्व लेखापाल एवं राहत शाखा.
3. जिला जेल/नागरिक सुरक्षा एवं होमगार्ड/सांख्यिकी शाखा.
4. वित्त/स्थापना शाखा .
5. कलेक्टर/जिला दण्डाधिकारी द्वारा समय - समय पर सौपे गये अन्य कार्य.
( 10 ) श्री राकेश मरकाम , अनुविभागीय अधिकारी/दंडाधिकारी , सिवनी लखनादौन.
1. अनुविभागीय अधिकारी एवं अनुविभागीय दण्डाधिकारी , लखनादौन.
2. मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम के अन्तर्गत पंजीयक/ लोक न्यास क्षेत्र लखनादौन.
3. लोक परिसर बेदखली अधिनियम लखनादौन.
4. सत्कार एवं भाड़ा नियंत्रण अधिकारी लखनादौन.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 अप्रैल 2016
1412
5. भू-अर्जन अधिकारी , लखनादौन.
6. कलेक्टर/जिला दण्डाधिकारी द्वारा समय - समय पर सौंपे गये अन्य कार्य.
11. श्री विरेन्द्र सिंह डांगी, डिप्टी कलेक्टर-
प्रभारी अधिकारी-
1. उप जिला निर्वाचन अधिकारी , केन्द्रीय निर्वाचन/स्थानीय निर्वाचन.
2. वरिष्ठ लिपिक शाखा
3. कर्मचारी कल्याण/अल्प बचत शाखा/आडिट शाखा.
4. सूचना के अधिकार एवं लोक सूचना अधिकारी तथा सिटीजन चार्टर शाखा.
5. भू- अभिलेख/वन राजस्व भूमि सीमा विवाद.
6. कलेक्टर/जिला दण्डाधिकारी द्वारा समय- समय पर सौंपे गये अन्य कार्य.
निम्नानुसार अधिकारी लिंक अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे:-
प्रथम लिंक आफीसर
अधिकारी का नाम
द्वितीय लिंक आफीसर
(3)
(2)
(4)
क्र. (1)
1
श्री जे. समीर लकरा
श्री सतीश कुमार एस
श्री सुनील दुबे
2
श्री जे . समीर लकरा
श्री व्ही. पी. द्विवेदी श्री सुनील दुबे
3
श्री के. सी. परते
श्री आई. जे . खलखो श्री व्ही. पी. द्विवेदी
श्री के . सी. परते
श्री विरेन्द्र सिंह डांगी 4
श्री आई . जे. खलखो
श्री विरेन्द्र सिंह डांगी 5
श्री के. सी. परते
श्री व्ही. पी. द्विवेदी
श्री के. सी. प्ररते
6
श्री व्ही. पी. द्विवेदी श्री विरेन्द्र सिंह डांगी
नोट-1 . प्रभारी अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली नस्तियां अपर कलेक्टर के माध्यम से अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत की जावेगी.
2. सर्व अनुविभागीय अधिकारी/ दण्डाधिकारी वन व्यवस्थापन तथा वन -राजस्व सीमा विवाद से संबंधित प्रकरण तैयार कर निराकरण हेतु निम्नानुसार प्रेषित करेंगे-
2.1 सिवनी, कुरई, केवलारी एवं बरघाट के लिए अनुविभागीय अधिकारी, सिवनी.
2.2 लखनादौन , धनोरा , घंसौर एवं छपारा के लिए अनुविभागीय अधिकारी , लखनादौन.
3. समाधान ऑन लाईन हेतु प्राप्त शिकायतें सीधे कलेक्टर को प्रस्तुत की जावेंगी.
यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.
धनराजू एस, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी.
1413 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 अप्रैल 2016
भाग 1 ]
भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
(DEPARTMENT OF REVENUE)
OFFICE OF THE ADDITIONAL COMMISSIONER OF INCOME TAX, RANGE ITARSI AAYAKAR BHAWAN , MGM COLLEGE ROAD , NYAS COLONY, ITARSI (M.P .) -461111
Notification
Bhopal , the 13th April 2016
In supersession of all earlier orders on the subject and in exercise of the powers conferred by sub- section ( 1 ) and (2) of section 120 of the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961 ) , Notification No. S.O. 2752(E ) of Central Board of Direct Taxes , New Delhi dated 22.10.2014, Order Nos . 31 , 32 & 33 of 2014-15 dated 15.11.2014 issued by Principal Chief Commissioner of Income Tax ( CCA ) , MP & CG , Bhopal , the Notification issued by Commissioner of Income tax, Bhopal - 1 in F. No. CIT - 1 /BPL/Tech/ (Jurisdiction )/2014-15/ 982 , dated 15.11.2014 and in pursuance of Notification issued by Principal Chief Commissioner of Income Tax, MP & CG, Bhopal in F. No. Pr . CCIT /BPL/Tech/Jurisdiction /2015-16 dated 18.12.2015 and its Corrigendum dated 12.04.2016 and all other powers enabling in this behalf, the Additional Commissioner of Income tax , Range - Itarsi directs that the Deputy/Assistant Commissioner of Income Tax and the Income Tax Officers mentioned in column (2) of the Schedule below shall exercise the powers and perform the functions of the Assessing Officer (s ) , in respect of such cases or classes of cases as specified in column (6) and such persons or classes of persons as specified in column (5) of the Schedule below except cases falling within the jurisdiction of other Assessing Officers by virtue of section127 or section 120 of the Income tax Act, 1961 .
2. This Notification shall come into force with effect from 15th day of April 2016 .
SCHEDULE
Sl . No.
Cases or classes of cases
Territorial
Areas
Persons or classes ofpersons
Head quarters
Designation of Income Tax authorities
6
5
4
2
3
1
1
Itarsi, Madhya Pradesh
Deputy/ Assistant Commissioner of Income Tax , Circle, Itarsi
In the state of Madhya Pradesh (a)Districts of Hoshangabad , Harda and Betul
( a) All cases of companies referred to in corresponding entry in item (c) of column ( 5) and in whose case income/loss as per latest return of income is above Rs . 20 lakhs .
(a) Persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial areas mentioned in column (4);
( b) All cases of individuals being managing director or director or manager or secretary in the companies referred to in item (a) of column (6) above.
(b) Persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial areas mentioned in column (4);
[भाग 1 1414
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 अप्रैल 2016
(c) All cases of persons referred to in corresponding entry in item (b ) of column (5) and in whose case income/loss as per latest return of income is above Rs . 15 lakhs .
(c) companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or principal place of business in the areas mentioned in column (4); Persons being
(d) persons being individuals referred to in item (b) of column (6);
(d) all cases of persons referred to in corresponding entry in item (a) of column (5) whose principal source of income is from salary and in whose case income returned as per latest return of income is above Rs . 15 lakhs.
2
Itarsi , Madhya Pradesh
Income Tax Officer -1 , Itarsi
Inthe state of Madhya Pradesh Itarsi , Seoni Malwa, Dolaria Tehsils of Hoshangabad District
(a) Persons other than deriving companies income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial areas mentioned in column (4);
( a) all cases of companies referred to in corresponding entry in item (c) of column (5 ) whose names begin with the Alphabets ' A' to ' M ' and in whose case income/loss as per latest return of income isupto Rs . 20 lakhs .
(b) All cases of individuals being managing director or director or manager or secretary in the companies referred to in item (a ) of column (6) above .
(b) Persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial areas mentioned in column(4);
(c) All cases of persons referred to in corresponding entry in item ( b) of column (5 ) and in whose case income/loss as per latest return of income is upto Rs . 15 lakhs .
(c) Persons being companies registered under the Companies Act , 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or principal place of business in Hoshangabad District;
being (d) individuals referred to in item (b) of column (6); persons
referred (d) all cases of persons to in corresponding entry in item (a) of column ( 5) whose principal source of income is from salary and in whose case income returned as per latest return of income is upto Rs . 15 lakhs .
1415
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 अप्रैल 2016
भाग 1 ]
3
Itarsi , Madhya Pradesh
Income Tax Officer -2 , Itarsi
(a) Persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial areas mentioned in column (4);
( a) all cases of companies referred to in corresponding entry in item (c) of column ( 5) whose names begin with the Alphabets ' N' to ' Z ' and in whose case income/ loss as per latest return of income isupto Rs . 20 lakhs .
Pradesh Inthe state of Madhya Hoshangabad, Babai , Sohagpur, Pipariya, Panchmari and Bankhedi Tehsils of Hoshangabad District
of (b) individuals being managing director or director or manager or All cases secretary in companies referred to in item (a) of column (6) above . the
(b) Persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial areas mentioned in column(4);
( c) All cases of persons referred to in corresponding entry in item (b) of column (5 ) and in whose case income/loss as per latest return of income is upto Rs . 15 lakhs .
(c) Persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or principal place of business in Hoshangabad District;
(d) persons being individuals referred to in item (b) of column (6);
(d) all cases of persons referred to in corresponding entry in item ( a) of column (5) whose principal source of income is from salary and in whose case income returned as per latest return of income is upto Rs . 15 lakhs.
4
Harda, Madhya Pradesh
Income Tax Officer -1 , Harda
Inthe state of Madhya Pradesh Harda, Handia &Rahatgoan Tehsils of Harda District
(a) Persons other than deriving companies income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial areas mentioned in column (4);
all cases of (a ) companies referred to in corresponding entry in item ( c) of column ( 5) whose names begin with the Alphabets ' A ' to ' M ' and in whose case income/ loss as per latest return of income isupto Rs . 20 lakhs .
( b) All cases of individuals being managing director or director or manager or secretary companies referred to in item (a) of column (6) above . in the
(b) Persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial areas mentioned in column(4);
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 अप्रैल 2016
1416
( c) All cases of persons referred to in corresponding entry in item (b) of column ( 5) and in whose case income/loss as per latest return of income are upto Rs . 15 lakhs .
(c) Persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or principal place of business in Harda District;
(d) persons being individuals referred to in item (b) of column (6);
( d) all cases of persons referred to in corresponding entry in item ( a) of column (5) whose principal source of income is from salary and in whose case income returned as per latest return of income is upto Rs . 15 lakhs .
5
Harda, Madhya Pradesh
Income Tax Officer -2 , Harda
Pradesh Timarni , In the state of Madhya Khirkiya and Sirali Tehsils of Harda District
( a) Persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial areas mentioned in column (4);
( a) all cases of companies referred to in corresponding entry in item ( c) of column ( 5) whose names begin with the Alphabets 'N ' to ' Z' and in whose case income/loss as per latest return of income upto Rs . 20 lakhs .
(b) Persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial areas mentioned in column(4);
(b) All cases of individuals being managing director or director or manager or secretary in the companies referred to in item ( a) of column (6) above.
( c) All cases of persons referred to in corresponding entry in item ( b) of column ( 5) and in whose case income/loss as per latest return of income is upto Rs . 15 lakhs .
(c) Persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or principal place of business in Harda District;
(d) persons being individuals referred to in item (b) of column (6);
(d) all cases of persons referred to in corresponding entry in item ( a) of column (5) whose principal source of income is from salary and in whose case income returned as per latest return of income is upto Rs . 15 lakhs.
1417 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 अप्रैल 2016
भाग 1 ]
6
Income Tax Officer, Betul
Betul , Madhya Pradesh
Inthe state of Madhya Betul District Pradesh.
of All cases ( a ) companies referred to in corresponding entry in item ( c) of column ( 5) and in whose case income/loss as per latest return of income is upto Rs . 20 lakhs .
(a) Persons other than deriving companies income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial areas mentioned in column (4);
(b ) All cases of individuals being managing director or director or manager or the secretary in companies referred to in item (a) of column (6) above .
(b) Persons other than companies deriving income from business or profession and whose of principal place business or profession is within the territorial areas mentioned in column(4);
(c) All cases of persons referred to in corresponding entry in item ( b) of column (5) and in whose case income/loss as per latest return of income is upto Rs . 15 lakhs .
(c) Persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or principal place of business in Betul District;
(d) being individuals referred to in item (b) of column (6); persons
referred to (d) all cases of persons in corresponding entry in item (a) of column (5) whose principal source of income is from salary and in whose case income returned as per latest return of income is upto Rs . 15 lakhs .
Explanation: -
For the purposes of this Notification-
(i) "Residing " means , -
(a) In the case of an individual , place of residence , unless otherwise provided in this Notification:
(b) In the case of an Hindu undivided family , place of residence of the Karta: and
(c) In the case of a firm or an association of persons or a body of individuals or a local authority and all other artificial juridical persons other than companies, the place where the head office is located.
[भाग 1 1418
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 अप्रैल 2016
(ii) In cases of companies whose names begin with any of the numericals (hereinafter " numeric companies") , the Assessing Officers who exercise the powers and perform the functions in respect of companies whose names begin with the alphabet which is same as that of the first alphabet of the name of the numeric companies in words , shall exercise the powers and perform the functions in respect of those numeric companies .
(iii) If a person is a director or managing director and also a partner in one or more firms falling within the jurisdiction of different Assessing Officers , the Assessing Officer having jurisdiction over the director or managing directors of the company will have jurisdiction over such persons .
(iv) The Assessing Officer holding jurisdiction over a firm shall also hold jurisdiction over its partners irrespective of area of residence and where such partner ( s ) is/are or was / were partner/partners in more than one firm , the Assessing Officer who appears first in this Notification conferring jurisdiction over the firm shall hold jurisdiction over all such partners .
(v) The word ' persons ' shall have the same meaning as assigned to it in sub- section ( 31 ) of section- 2 of Income - tax Act, 1961 .
sd
(MAYA MAHESHWARI )
Additional Commissioner of Income- tax Range, Itarsi
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
(DEPARTMENT OF REVENUE )
OFFICE OF THE ADDITIONAL COMMISSIONER OF INCOME TAX, RANGE - 1 'Aayakar Bhawan ' , Hoshangabad Road , Bhopal (M.P)- 462011
NOTIFICATION
Bhopal , dated 13/04/2016
In supersession of all earlier orders on the subject and in exercise of the powers conferred by sub- section (1 ) and (2) of section 120 of the Income Tax Act , 1961 (43 of 1961 ) , Notification No. S.O. 2752 (E) of Central Board of Direct Taxes , New Delhi dated 22.10.2014 , Order Nos . 31 , 32 & 33 of 2014-15 dated 15.11.2014 issued by Principal Chief Commissioner of Income Tax (CCA), MP & CG , Bhopal , the Notification issued by Commissioner of Income tax, Bhopal - 1 in F. No. CIT - 1 /BPL/Tech / ( Jurisdiction )/2014-15 /982 , dated 15.11.2014 and in pursuance of Notification issued by Principal Chief Commissioner of Income Tax, MP & CG , Bhopal in F. No. Pr. CCIT/BPL/Tech/ Jurisdiction/2015-16 dated 18.12.2015 and its Corrigendum dated 12.04.2016 and all other powers enabling in this behalf, the Additional Commissioner of Income tax, Range - 1 , Bhopal directs that the Deputy/Assistant Commissioner of Income Tax and the Income Tax Officers mentioned in column (2) of the Schedule below shall exercise the powers and perform the functions of the Assessing Officer (s) , in respect of such cases or classes of cases as specified in column (6) and such persons or classes of persons as specified in column (5) of the Schedule below except cases falling within the jurisdiction of other Assessing Officers by virtue of section 127 or section 120 of the Income tax Act, 1961 .
2. This Notification shall come into force with effect from 15th day of April 2016 .
1419
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 अप्रैल 2016
भाग 1 ]
SCHEDULE
Cases or classes of cases
Territorial Areas
Persons or classes of persons
SI . No.
Head quarters
Designation of Income Tax authorities
6
5
4
3
2
1
1
Bhopal, Madhya Pradesh
Inthe state of Madhya Pradesh (a) District of Bhopal
Deputy/ Assistant Commissioner ofIncome Tax, 1(1), Bhopal
( a) Persons being deriving individuals income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in item (a) of column (4) ;
(a) all cases of persons referred to in corresponding entry in item ( a) of column ( 5) whose principal source of income is from salary and who are employees or pensioners of State Government or whose salary is drawn from Government of Madhya Pradesh including employees working in Governor's Secretariat in whose case income returned as per latest return of income is above Rs . 15 lakhs .
issioier ,
Some special cases i. The Hon'ble Governor of Madhya Pradesh .
(b)Persons being companies registered under the Companies Act , 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or principal place of business in the area mentioned in item (a) of column(4)
(c) persons being individuals referred to in item (c) of column (6.)
ii .All Ministers including Chief Minister , Ministers of State, Deputy Ministers, Parliamentary Secretaries of Government of Madhya Pradesh, Leader of Opposition , Speaker, Deputy Speaker and their attached staff.
(b) all cases of companies mentioned in item (b) of column (5) whose names begin with the alphabet ' A ' or ' B ' or 'C' or ' D' or ' E' or ' F ' or ' G ' in whose cases ineome/ loss as per latest return of income is above Rs . 20 lakhs .
(c) all cases of individuals being managing director or director or manager or secretary in the companies referred to in item (b) of column (6 ) above .
(d ) all cases of persons referred to in corresponding entry in items (d) and ( e) of column ( 5) other than those whose principal source of income is from Salary in whose case income/loss as per latest return of income is above Rs . 15 lakhs .
( d ) Persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in item (b) of column (4) ;
(b) District of Bhopal (i) Following Municipal Wards of Bhopal Municipal Corporation, Bhopal-Ward Nos. 22 to 33 &44.
(e) Persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in item (b ) ofcolumn (4) .
[भाग 1 1420
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 अप्रैल 2016
(c) Mandideep Industrial area ofRaisen District;
(e) All cases of persons referred to in corresponding entries in item ( f) of Column ( 5) whose names begin with the alphabet ' A ' to ' M' and in whose case income/ loss as per latest return of income is above Rs . 20 lakhs .
( f) Persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act , 1956 and having its registered office or principal place of business in the area mentioned in item (c ) of column(4) .
(f) all cases of individuals being managing director or director or manager or secretary in the companies referred to in item (e) ofcolumn (6) above .
(g) persons being individuals referred to in item ( f) of column ( 6. )
Any residual case falling within the territory of jurisdiction of Principal Commissioner/Commissioner of Income-tax- I , Bhopal , not specifically covered in the jurisdiction of any Assessing Officer of Range- 1 , Bhopal , Range- 2, Bhopal & Itarsi- Range, Itarsi
2
Bhopal, Madhya Pradesh
Income Tax Officer -1( 1) , Bhopal
In the state of
Madhya
Pradesh
(a) District of
Bhopal
(a) all cases of companies mentioned in item (a) of column ( 5) whose names begin with the alphabet ' A ' or ' B ' and in whose case income/loss as per latest return of income is upto Rs . 20 lakhs .
(a) Persons being companies registered under the Companies Act , 2013 ог under the Companies Act , 1956 and having its registered office or principal place of business in the area mentioned in item (a) of column(4);
( b) all cases of individuals being managing director or director or manager or secretary in the companies referred to in item (a) of column (6) above .
$
(b) persons being individuals referred to in item (b) of column (6) .
(b) District of
Bhopal
(c) all cases of persons referred to in corresponding entry in items (c) and (d ) of column (5) other than those whose principal source of income is from Salary and in whose case income / loss as per latest return of income is upto Rs . 15 lakhs .
( c) Persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in item (b) of column (4) ;
(i) Following Municipal Wards of Bhopal Municipal Corporation, Bhopal -Ward Nos . 22 to 27
(d) Persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in item (b ) ofcolumn (4);
1421 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 अप्रैल 2016
भाग 1 ]
(c)Mandideep Industrial area ofRaisen District;
(d) All cases of persons referred to in corresponding entries in item (e) of Column ( 5) whose names begin with the alphabet ' A ' to ' M' and in whose case income / loss as per latest return of income is upto Rs . 20 lakhs .
(e) Persons being companies registered underthe Companies Act , 2013 or under the Companies Act , 1956 and having its registered office or principal place of business in the area mentioned in item (c) of column (4);
( e) all cases of individuals being managing director or director or manager or secretary in the companies referred to in item (d) of column (6) above
(f) persons being individuals referred to in item (e) of column (6.)
3
Bhopal, Madhya Pradesh
Income Tax Officer -1 (2), Bhopal
Inthe state of
Madhya
Pradesh
(a) District of
Bhopal
(a) all cases of companies mentioned in item ( a) of column (5 ) whose names begin with the alphabet ' C' or ' D' and in whose case income/loss as per latest return of income is upto Rs . 20 lakhs .
( a) Persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or principal place of business in the area mentioned in item (a) of column (4);
(b ) all cases of individuals being managing director or director or manager or secretary in the companies referred to in item (a) of column (6) above.
(b) persons being individuals referred to in item (b) of column (6) .
whose ( c) all cases of persons referred to in corresponding entries in items (c) and ( d) of column (5) other than those principal source of income is from Salary and in whose case income/loss as per latest return of income is upto Rs . 15 lakhs .
(c) Persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in item (b) of column ( 4 ) ; /
(b) District of Bhopal (i) Following of Municipal Wards Bhopal Municipal Corporation , Bhopal -Ward No. 44
of (d) Persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place business or profession is within the territorial area mentioned in item (b) ofcolumn (4);
4
Bhopal, Madhya Pradesh
Income Tax Officer -1(3), Bhopal
Inthe state of
Madhya
Pradesh
(a) District of
Bhopal
( a) all cases of companies mentioned in item (a) of column (5) whose names begin with the alphabet ' E ' or ' F ' and in whose case income/loss as per latest return of income is upto Rs . 20 lakhs .
( a) Persons being companies registered under the Companies Act , 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or principal place of business in the area mentioned in item ( a) of column(4);
[भाग 1 1422
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 अप्रैल 2016
(b) persons being individuals referred to in item (b) of column ( 6. ) ;
(b) all cases of individuals being managing director or director or manager or secretary in the companies referred to in corresponding entry in item (a) ofcolumn (6) above .
( c ) all cases of persons referred to in corresponding entries in items (c) and (d) of column ( 5) other than those whose principal source of income is from Salary and in whose case income/loss as per latest return of income is upto Rs . 15 lakhs .
(c) Persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in item (b) of column (4) ;
(b) District of Bhopal (i) Following Municipal Wards of Bhopal Municipal Corporation , Bhopal-Ward Nos . 28 to 30
(d) Persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in item (b) ofcolumn(4);
5
Bhopal, Madhya Pradesh
Income Tax Officer -1( 4) , Bhopal
Madhya
Pradesh
Inthe state of
(a) District of
Bhopal
(a) all cases of companies mentioned in item (a) of column (5) whose names begin with the alphabet ' G' in whose cases income/loss as per latest return of income is upto Rs . 20 lakhs .
( a) Persons. being companies registered under the Companies Act , 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or principal place of business in the area mentioned in item (a) of column (4);
(b ) all cases of individuals being managing director or director or manager or secretary in the companies referred to in corresponding entry in item (a) ofcolumn (6) above .
(b) persons being individuals referred to in item (b) of column (6. ) ;
(c) all cases of persons referred to in corresponding entries in items ( c) and (d) of column (5) other than those whose principal source of income is from Salary and in whose case income /loss as per latest return of income is upto Rs . 15 lakhs .
( c) Persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in item (b) of column (4);
(b) District of Bhopal (i) Following Municipal Wards of Bhopal Municipal Corporation , Bhopal-Ward Nos . 31 to 33
(d) Persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in item (b) ofcolumn (4);
1423 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 अप्रैल 2016
भाग 1 ]
6
Bhopal, Madhya Pradesh
Income Tax Officer -1( 5) , Bhopal
Inthe state of Madhya Pradesh (a) District of Bhopal
( a) Persons being individuals deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in item (a) of column ( 4) ;
(a) all cases of persons referred to in corresponding entry in item (a) of column (5) whose principal source of income is from salary and who are employees or pensioners of State Government or whose salary is drawn from Government of Madhya Pradesh including employees working in Governor's Secretariat in whose case income returned as per latest return of income is upto Rs . 15 lakhs.
Explanation: -
For the purposes of this Notification-
(i) "Residing " means , -
(a) In the case of an individual, place of residence , unless otherwise provided in this Notification:
(b) In the case of an Hindu undivided family, place of residence of the Karta: and
(c) In the case of a firm or an association of persons or a body of individuals or a local authority and all other artificial juridical persons other than companies , the place where the head office is located .
(ii) In cases of companies whose names begin with any of the numericals ( hereinafter " numeric companies ") , the Assessing Officers who exercise the powers and perform the functions in respect of companies whose names begin with the alphabet which is same as that of the first alphabet of the nameof the numeric companies in words, shall exercise the powers and perform the functions inrespect of those numeric companies .
(iii) If a person iş a director or managing director and also a partner in one or more firms falling within the jurisdiction of different Assessing Officers , the Assessing Officer having jurisdiction over the director or managing directors of the company will have jurisdiction over such persons.
(iv) The Assessing Officer holding jurisdiction over a firm shall also hold jurisdiction over its partners irrespective of area of residence and where such partner(s ) is/are or was/ were partner/partners in more than one firm , the Assessing Officer who appears first in this Notification conferring jurisdiction over the firm shall hold jurisdiction over all such partners .
(v) The word ' persons ' shall have the same meaning as assigned to it in sub -section ( 31 ) of section- 2 of Income-tax Act , 1961 .
(vi) Municipal Ward Numbers of Bhopal Municipal Corporation referred to in Schedule - 1 of this Notification are as per Notification No. 3222 / sa.2 /09 dated 17th July, 2009 published in the Gazette(Extraordinary ) of Govt . of Madhya Pradesh .
sd
(MAYA MAHESHWARI ) Additional Commissioner of Income - tax Range - 1 , Bhopal [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 अप्रैल 2016
1424
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
(DEPARTMENT OF REVENUE)
OFFICE OF THE ADDITIONAL COMMISSIONER OF INCOME TAX, RANGE - 2 'Aayakar Bhawan ' , Hoshangabad Road , Bhopal (M.P) - 462011
NOTIFICATION
Bhopal , dated 13/04/2016
In supersession of all earlier orders on the subject and in exercise of the powers conferred by sub -section (1 ) and (2) of section 120 of the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961 ) , Notification No. S.O. 2752(E) of Central Board of Direct Taxes, New Delhi dated 22.10.2014, Order nos . 31 , 32 & 33 of 2014-15 dated 15.11.2014 of the Principal Chief Commissioner of Income Tax (CCA), MP&CG, Bhopal, Notification in F. No. CIT - 1 /BPL/Tech/ (Jurisdiction)/2014-15 /982 dated 15.11.2014 of the Commissioner of Income- tax, Bhopal - 1 and all other powers enabling in this behalf and in pursuance of Notification in F. No. Pr . CCIT/BPL/Tech/ Jurisdiction/2015-16 dated 18.12.2015 of the Principal Chief Commissioner of Income Tax , MP & CG, Bhopal , the Additional Commissioner of Income tax, Range -2, Bhopal, hereby, directs that the Deputy/Assistant Commissioner of Income Tax and the Income Tax Officers mentioned in col . (2) of the Schedule below shall exercise the powers and perform the functions of the Assessing Officer(s) , in respect of such cases or classes of cases as specified in column (6) and such persons or classes of persons as specified in column (5) of the Schedule below except cases assessable by or falling within the jurisdiction of other Assessing Officers by virtue of any other order(s ) including order (s) u/ s 127 of the Income-tax Act .
2. This notification shall come into force with effect from 15th April, 2016.
SCHEDULE
Territorial Areas
Headquarters
Cases or classes of cases
Persons or classes of persons
SI . No.
Designation of Income Tax authorities
6
5
4
3
2
1
1
Bhopal, Madhya Pradesh
Bhopal
Inthe state of
Madhya Pradesh
(a) District of
Deputy/Assistant Commissioner of Income Tax 2( 1 ) , Bhopal
(a) individuals deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in item (a) ofcolumn (4); Persons being
referred in (a) All cases of persons to corresponding entry in item (a) of column (5) whose principal source of income is from salary and who are employees or pensioners of BHEL , Bhopal and in whose cases income/loss shown in latest return of income is above Rs . 15 lakhs
(b)Persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or principal place of business in the area mentioned in item (a) of column (4)
all cases of (b) companies mentioned in item (b) of column (5) whose names begin with the alphabet ' H' or ' I ' or ' J' or ' K ' or ' L ' or ' M ' and in whose cases income/ loss shown in 1425 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 अप्रैल 2016
भाग 1 ]
latest return of income is above Rs . 20 lakhs .
(c) persons being individuals referred to in item (c) of column (6.)
(c) casesall individuals being of managing director or director or manager or secretary in the companies referred to in item (b) of column (6) above.
(b) District of Bhopal
(d) persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in item (b) of column (4) ;
(i) Following Municipal Wards of Bhopal Municipal Corporation , Bhopal -Ward Nos 42 to 52, except Ward No. 44.
( d) All cases of persons referred to in corresponding entry in item (d) and (e) of column (5) other than those whose principal source of income is from "Salary " and in whose income/ cases loss shown in latest return of income is above Rs . 15 lakhs .
(ii)Kolar Municipality , Bhopal.
or and (e) Persons other than companies deriving income from business profession whose principal place of business or profession is within territorial area mentioned in item (b) ofcolumn(4); the
(iii) District of Bhopal-Remaining part (i.e. other than area ofBhopal Municipal Corporation and KolarMunicipality) ofHuzur Tehsil of District Bhopal and not specifically covered in the jurisdiction of Principal Commissioner / Commissioner of Income Tax , Bhopal -1 & 2
(c)Mandideep Industrial area of RaisenDistrict;
to in referred corresponding entries in item (f) of Column (5) whose names begin with the alphabet ' N' to ' Z' and in whose cases income/loss shown in latest return of income is above Rs . 20 lakhs . ( e) All cases of persons
(f) Persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or principal place of business in the area mentioned in item (c) of column (4)
(g) being individuals referred to in item (f) of column persons (6.)
(f) all individuals cases of being managing director or director or manager or the in secretary companies referred to in item (e) of column (6) above .
1426
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 अप्रैल 2016
[भाग 1 2 Income Tax Officer 2(1), Bhopal
Bhopal, Madhya Pradesh
In the state of
Madhya Pradesh
(a) District of
Bhopal
(a) all cases of companies mentioned in item (a) of column (5) whose names begin with the alphabet ' H' and in whose cases income/loss shown in latest return of income is upto Rs . 20 lakhs .
Persons being (a) companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or principal place of business in the area mentioned in item (a) of column(4)
(b) persons being individuals referred to in item (b) of column (6)
(b) all cases of individuals being managing director or director or manager or in the secretary companies referred to in item ( a) of column (6) above
(b) District of Bhopal (i)Following Municipal Wards of BhopalMunicipal Corporation, Bhopal -Ward Nos 42 & 43
(c) Persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in item (b) ofcolumn(4);
(c) all cases of persons to in referred corresponding entry in item (c) and ( d) of column (5) other than those whose principal source of income is from Salary and in whose cases income/loss shown in latest return of income is upto Rs . 15 lakhs
or (d) Persons other than companies deriving income from business profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in item (b) ofcolumn(4)
(c)Mandideep
Industrial area of
RaisenDistrict;
$
to in (d) All cases of persons referred corresponding entries in item (e) of Column (5) whose names begin with the alphabet ' N' to ' Z' and in whose cases income/loss shown in latest return of income is upto Rs . 20 lakhs .
Persons (e) being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office of or principal place business in the area mentioned in item (c) of column(4)
being (f) individuals referred to in item (e) of column (6) persons
(e) all cases of being or individuals managing director director or manager or in the secretary companies referred to in item (d) of column (6) above.
3 Income Tax Officer 2(2), Bhopal
Bhopal, Madhya Pradesh
Inthe state of MadhyaPradesh (a) District of Bhopal
all cases of (a) companies mentioned in item (a) of column (5) whose names begin with the alphabets ' I ' or ' J ' and in whose cases or income/ loss shown in
(a) Persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act , 1956 and having its registered office 1427
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 अप्रैल 2016
भाग 1 ]
latest return of income is upto Rs . 20 lakhs .
principal place of business in the area mentioned in item (a) of column(4)
(b) persons being individuals referred to in item (b) of column (6.)
(b) all cases of individuals being managing director or director or manager or secretary in the companies referred to in item (a) of column (6) above.
(b) Kolar
Municipality Bhopal
(c) Persons other than deriving companies income from sources other than income from business or profession and residing within the area territorial mentioned in items ( b) and(c) of column (4)
(c) all cases of persons referred to in corresponding entry in item (c) and (d) of column (5 ) other than those whose principal source of income is from Salary and in whose cases income/loss shown in latest return of income is upto Rs . 15 lakhs
(c) District of Bhopal-Remaining part ( i.e. other than area ofBhopal Municipal Corporation and KolarMunicipality) ofHuzur Tehsil of District Bhopal and not specifically covered inthe jurisdiction of Principal Commissioner / Commissioner of Income Tax , Bhopal -1 & 2
(d) Persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in items ( b) and (c) of column (4)
4 Income Tax Officer 2(3), Bhopal
Pradesh Bhopal , Madhya
Inthe state of
Madhya Pradesh
(a)District of
Bhopal
(a) all cases of companies mentioned in item (a) of column (5) whose names begin with the alphabet ' K' or ' L ' and in whose cases income/loss shown in latest return of income is upto Rs . 20 lakhs .
$
(a) Persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act , 1956 and having its registered office or principal place of business in the area mentioned in item (a) of column (4)
(b) persons being individuals referred to in item (b) of column (6.)
(b) all cases of individuals being managing director or director or manager or secretary in the companies referred to in item (a) of column (6) above.
(b)District of
Bhopal
(i) Following
Municipal Wards of BhopalMunicipal Corporation , Bhopal -Ward Nos . 45 to 48
(c) Persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in item (b) ofcolumn(4);
to in (c) all cases of persons referred corresponding entry in item (c) and (d) of column (5) other than those whose principal source of income is from Salary and in whose cases income/loss shown in latest return of income is upto Rs . 15 lakhs
(d) Persons other than companies deriving income from business ог profession and [भाग 1 1428
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 अप्रैल 2016
whose principal place of business or profession is within the territorial mentioned in item (b) ofcolumn (4) area
5 Income Tax Officer 2(4), Bhopal
Bhopal, Madhya Pradesh
Inthe state of Madhya Pradesh (a) District of Bhopal
all cases of (a) companies mentioned in item (a) of column (5) whose names begin with the alphabet ' M' and in whose cases income/loss shown in latest return of income is upto Rs . 20 lakhs .
Persons (a) being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or principal place of business in the area mentioned in item (a) of column(4)
(b) persons being individuals referred to in item (b) of column (6.)
(b) all cases of individuals being managing director or director or manager or secretary in the companies referred to in item (a) of column ( 6) above.
(b) District of Bhopal (i) Following Municipal Wards of Bhopal,Municipal Corporation, Bhopal -Ward Nos 49 to 52
(c) Persons other than deriving companies income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in item (b) ofcolumn(4);
(c) all cases of persons referred to in corresponding entry in item (c) and (d) of column ( 5 ) other than those whose principal source of income is from Salary and in whose cases income/loss shown in latest return of income is upto Rs . 15 lakhs
(d) Persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business ог profession is within the territorial mentioned in item (b) ofcolumn(4) area
6 Income Tax Officer 2(5), Bhopal
Bhopal , Madhya Pradesh
Inthe state of Madhya Pradesh (a)District of Bhopal
(a) Persons being individuals deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in item ( a) of column (4);
(a) All cases of persons in referred to corresponding entry in item (a) of column (5) whose principal source of income is from salary and who are employees or pensioners of BHEL, Bhopal and in whose cases income/loss shown in latest return of income isupto Rs . 15 lakhs .
1429 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 अप्रैल 2016
भाग 1 ]
Explanation: -
For the purposes of this Notification-
"Residing " means , -
(i )
Inthe case of an individual , place of residence, unless otherwise provided in this
(a)
Notification:
In the case of a Hindu undivided family, place of residence of the Karta: and
(b)
(c) In the case of a firm or an association of persons or a body of individuals or a local authority and all other artificial juridical persons other than companies , the place where its/the head office is located.
(ii) In cases of companies whose names begin with any of the numericals (hereinafter " numeric companies" ) , the Assessing Officers who exercise the powers and perform the functions in respect of companies whose names begin with the alphabet which is same as that of the first alphabet of the name of the numeric companies in words , shall exercise the powers and perform the functions in respect of those numeric companies .
(iii) If a person is a director or managing director and also a partner in one or more firms falling within the jurisdiction of different AO's , the AO having jurisdiction over the director or managing directors of the company will have jurisdiction over such persons.
(iv) The AO holding jurisdiction over a firm shall also hold jurisdiction over its partners irrespective of area of residence and where such partner(s ) is/are or was/were partner/partners in more than one firm, the AO who appears first in this notification conferring jurisdiction over the firm shall hold jurisdiction over all such partners .
(v) The word ' persons ' shall have the same meaning as assigned to it in sub-section (31 ) of section 2 of Income- tax Act, 1961 .
(vi) Municipal Ward Nos . of Bhopal Municipal Corporation referred to in Schedule of this Notification are as per Notification No. 3222/ सा.2/09 dated 17th July, 2009 published in the Gazette (Extraordinary) of Govt . of Madhya Pradesh .
St. (B.K. Gupta) Additional Commissioner of Income -tax Range -2, Bhopal [भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 अप्रैल 2016
1430
राज्य शासन के आदेश
राजस्व विभाग
कार्यालय , कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
पन्ना, दिनांक 9 फरवरी 2016
प्र. क्र. 065 - अ - 82 - वर्ष 2015-16.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30, सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय , की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
तहसील
जिला
धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)
(6)
(5)
(4)
(2)
(3)
(1)
अमानगंज
पन्ना
पिपरवाह
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.
मिढासन व्यपवर्तन तालाब योजना अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य (छूटे हुये रकवे ) हेतु.
निजी भूमि रकवा 12.633 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.195 है. कुल कुल रकबा 12.828 है.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 071 - अ- 82 - वर्ष 2015-16.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि क्री , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 ( क्रमांक 30, सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय , की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम
जिला तहसील
धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)
(5)
(4)
(2)
(3)
पडेरी
(1) पन्ना गुनौर
(6) नचनौरा तालाब योजना अंतर्गत बांध निर्माण कार्य हेतु.
संभाग, पन्ना. कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन
निजी भूमि रकवा 9.163 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.438 है. कुल कुल रकबा 9.601 है.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शिव नारायण सिंह चौहान , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
1431
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 अप्रैल 2016
भाग 1 ]
कार्यालय, कलेक्टर, जिला ग्वालियर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
ग्वालियर, दिनांक 1 अप्रैल 2016
प्र. क्र. 02 - अ -82-14-15- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है, कि कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों को पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. मुख्य नहर/माईनर नहर/ सब - माईनर नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है, इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील
भूमि का वर्णन ग्राम
धारा 12 की उपधारा ( 2 ) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल सर्वे रकबा नम्बर (हे. में. )
(6)
(5)
(2)
(3)
(4)
(1)
0.077
जतर्थी
भितरवार
ग्वालियर
464 340
0.132
कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्र. 1 , डबरा, जिला ग्वालियर.
हरसी उच्चस्तरीय मुख्य नहर एवं उपशाखाओं के निर्माण हेतु.
योग .. 0.209
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय , भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 02 - अ- 82-13-14 - भू- अर्जन.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने कीसंभावना है. अतः भूमि-अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, कि कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों को पूरा हो जाने तक अधिसूचुना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा , अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. मुख्य नहर/ माईनर नहर/ सब - माईनर नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है, इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन भूमिका वर्णन ग्राम
तहसील
जिला
धारा 12 की उपधारा ( 2 ) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल सर्वे रकबा नम्बर (हे . में. )
(5)
(6)
(4)
(1)
(2)
947
0.021
(3) कल्याणी-4
ग्वालियर डबरा
हरसी उच्चस्तरीय नहर के निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.
कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्र. 1 , डबरा , जिला ग्वालियर.
योग .. 0.021
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय , भू-अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 अप्रैल 2016
1432
प्र. क्र. 03- अ- 82-14-15- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है, कि कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों को पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है . मुख्य नहर/माईनर नहर/सब - माईनर नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है , इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है: -
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन भूमिका वर्णन ग्राम
जिला तहसील
धारा 12 की उपधारा ( 2 ) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल सर्वे रकबा नम्बर (हे . में. )
(1) ग्वालियर
(2) भितरवार
(3) डोंगरपुर
(5) कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्र. 1 डबरा जिला ग्वालियर.
(6) हरसी उच्चस्तरीय मुख्य नहर एवं वितरण प्रणाली के निर्माण हेतु.
(4) 919मिन 0.081 933/1 0.087 96 मिन 0.205 योग .. 0.373
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय , भू-अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है .
प्र. क्र. 04- अ-82-14-15- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है, कि कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों को पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. मुख्य नहर/माईनर नहर/सब - माईनर नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है, इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमिका वर्णन ग्राम
जिला तहसील
धारा 12 की उपधारा ( 2) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी
रकबा (हे. में. ) लगभग क्षेत्रफल सर्वे नम्बर
(2) भितरवार
(3) चिटोली
(1) ग्वालियर
(4) कुलकिता 15 रकवा 0.885
(5) कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्र. 1 डबरा जिला ग्वालियर.
(6) हरसी उच्चस्तरीय मुख्य नहर एवं उपशाखाओं के निर्माण हेतु.
योग .. 0.885
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय , भू-अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.
1433
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 अप्रैल 2016
भाग 1 ]
सर्वे नम्बर (2)
अनुसूची
अर्जित किये जाने वाला रकवा ( है . में. ) (4)
कुल रकवा है.
(3)
क्रमांक (1)
1
36
2
7/1/1/मिन -1
7/1/1/मिन-2 3
4
7/1/1/मिन-3
7/1/1/मिन-4 5
6
7/1/1/मिन-5
7/1/1/मिन -6 7
8
7/1/1/मिन-7
7/1/1/मिन-8 9
7/1/2
10
7/1/3क
11
12
7/1/3/ख
7/1/4
13
7/1/5
14
7/2
15
0.237
0.759
0.418
0.418
0.627
0.418
0.418
0.648
0.627
0.418
0.627
0.613
0.195
0.418
0.613
0.613
0.885
1.000
प्र. क्र. 30 - अ - 82-14-15- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है, कि कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों को पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. मुख्य नहर/माईनर नहर/ सब - माईनर नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा हैं तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है, इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमिका वर्णन
तहसील
ग्राम
जिला
लगभग क्षेत्रफल सर्वे रकबा नम्बर (हे. में. )
(4)
124 0.060 (2) ग्वालियर
(1) ग्वालियर
(3) नारायणपुर
130
0.100
0.060
125
40/मिन 1 0.060
योग .. 0.280
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 12 की उपधारा ( 2 ) केअनुसार प्राधिकृत अधिकारी
(5) कार्यपालन यंत्री , हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्र. 2 डबरा , जिला
ग्वालियर.
(6) हरसी उच्चस्तरीय नहर की शीतला माता शाखा नहर के निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय , भू-अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजय गोयल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 अप्रैल 2016
1434
कार्यालय, कलेक्टर एवं समुचित सरकार मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग , जिला खण्डवा
खण्डवा, दिनांक 18 अप्रैल 2016
भू-अर्जन प्र . क्र. 09 - अ-82-2015-16- नस्ती क्र. 08/एल. ए. - 2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः " भू- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर अधिनियम , 2013 " की धारा 11 ( 1 ) उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.
प्रस्तावित तलवडिया रेल्वे स्टेशन के पास ग्राम जावर में ऊपरी सड़क पुल के निर्माण कार्य की प्रकृति लोक हित के अन्तर्गत सार्वजनिक प्रयोजन की है. अधिनियम के अध्याय 2( अ ) की धारा 4 सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट से छूट प्रदान की गयी है. जिसका प्रकाशन पृथक से किया गया है इस कारण से धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारिण रिपोर्ट के प्रकाशन की आवश्यकता नहीं है:-
अनुसूची
भूमिका वर्णन नगर/ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(4) 1.384 (1) खण्डवा
(2) खण्डवा
(3) जावर
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 12के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
उप मुख्य इंजीनियर ( निर्माण -1 ) पश्चिम मध्य रेल्वे, भोपाल. (5)
(6) तलवडिया रेल्वे स्टेशन के पास ग्राम जावर में ऊपरी सड़क पुल केनिर्माण हेतु.
2. भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी खण्डवा/उप मुख्य इंजीनियर ( निर्माण -1 ) पश्चिम मध्य रेल्वे भोपाल के कार्यालय में किया जा सकता है.
भू-अर्जन प्र. क्र. 09- अ-82-2015-16- नस्ती क्र.08/एल. ए. - 2016.-उप मुख्य इंजीनियर ( निर्माण -1 ) पश्चिम मध्य रेल्वे भोपाल द्वारा पत्र क्र. भो/नि/आर.ओ. बी. तलवडिया दिनांक 18-2-2016 प्रस्तुत कर तलवडिया रेल्वे स्टेशन के पास ग्राम जावर में ऊपरी सड़क पुल के निर्माण हेतु अधिग्रहित अथवा उपयोग की जाने वाली भूमि के संबंध में " भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर अधिनियम , 2013 " (क्र. 30 सन् 2013 ) के अध्याय 2 ( अ ) धारा 4 सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान करने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया है.
उक्त प्रस्ताव का अध्ययन करने के पश्चात प्रस्तावित योजना पूर्णतः लोकहित से संबंधित होने के कारण म. प्र. शासन राजस्व विभाग , मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ-16-15 ( 1 ) /2014 - सात-2ए, दिनांक 29 सितम्बर 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं डॉ. एम. के. अग्रवाल , कलेक्टर जिला खण्डवा एवं समुचित सरकार म. प्र . शासन विधि एवं विधियी कार्य मंत्रालय, भारत शासन के सूंशोधित अध्यादेश क्रमांक 9/2014 के बिन्दु 10- ए अनुसार लोकहित को दृष्टिगत रखते हुये प्रस्तावित लोक परियोजना के निम्नाकिंत क्षेत्र को अधिनियम के अध्याय 2 ( अ ) धारा -4 में वर्णित सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान करता हूं:-
अनुसूची
तहसील
प.ह.न.
जिला
(2) खण्डवा
(3) 57 (1) खण्डवा
नोटः- उपरोक्त प्रस्तावित भूमि के क्षेत्रफल में कमी अथवा वृद्धि संभावित है.
सार्वजनिक प्रयोजजन
ग्राम का नाम
प्रस्तावित अनुमानित क्षेत्रफल है . में.
(5) 1.384
(4) जावर
.(6) तलवडिया रेल्वे स्टेशन के पास ग्राम जावर में ऊपरी सड़क पुल के निर्माण हेतु.
2. भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी खण्डवा/उप मुख्य इंजीनियर ( निर्माण -1 ) पश्चिम मध्य रेल्वे भोपाल के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम. के. अग्रवाल , कलेक्टर एवं समुचित सरकार.
1435
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 अप्रैल 2016
भाग 1 ]
कार्यालय प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना , जिला रीवा मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग रीवा, दिनांक 18 अप्रैल 2016
पत्र क्र. 1140- प्रका.-भू-अर्जन-2016. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील- नईगढ़ी
(ग) ग्राम- इटहा खपरैलान 62
(घ) क्षेत्रफल-4.332 हेक्टेयर.
खसरा नं.
(1)
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (2)
अ-निजी पट्टे की भूमि
0.060
303
304
0.047
0.069
305
302
0.020
301
0.064
0.030
306
307
0.024
0.023
308
0.006
298
300
0.188
0.107
299
0.034 295
247
0.005
0.120
248
0.025 249
0.031 250
0.176 251
0.212 252
(2)
(1)
0.019
287
288
0.117
0.155
286
0.094
280
0.006
277
0.100
289
0.202
279
278
0.035
0.072
102
0.032
128
103
0.038
0.029
104
0.060
127
0.014
126
0.058
106
122
0.087
121
0.091
107
0.065
0.057
110
0.173
120
108
0.019
111
0.131
0.004
95
0.030
113
0.090
94
0.031
114
92
0.062
0.107
90
0.198
91
0.032
89
0.005
109
56
0.013
0.022
61
0.016
60
58
0.162
57
0.003
0.007
59
52
0.107
0.040
51
0.013
53
47
0.014
46
0.183
0.220
45 1436
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 अप्रैल 2016
(2)
(1)
0.076
44
0.002
129
अ-निजी पट्टे की भूमि का योग .. 4.332
ब-म.प्र. शासन की भूमि
ब- म.प्र. शासन की भूमि का योग 0.000 अ + ब का योग .. 4.332
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-" बहुती नहर के अन्तर्गत डगडगपुर वितरक " में आने वाली निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू- अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 1142 - प्रका.- भू-अर्जन-2016. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील- नईगढ़ी
(ग) ग्राम- बहेरा 710
(घ) क्षेत्रफल-0.552 हेक्टेयर.
खसरा नं.
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
(1)
अ-निजी पट्टे की भूमि
0.096 172
0.071
171
0.179 173
0.043 170
(2)
(1)
0.070
174
0.027
175
अ-निजी पट्टे की भूमि का योग .. 0.486
ब-म.प्र. शासन की भूमि
0.066
162
ब- म.प्र . शासन की भूमि का योग 0.066 अ ब का योग .. 0.552
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-" बहुती नहर के अन्तर्गत डगडगपुर वितरक " में आने वाली निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 1144- प्रका.- भू-अर्जन-2016. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- रीवा
(ख) तहसील- नईगढ़ी
(ग) ग्राम- अटरा 3
(घ) क्षेत्रफल-3.748 हेक्टेयर.
खसरा नं.
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में ) (2)
(1)
अ-निजी पट्टे की भूमि
0.496
96
95
0.232
0.232 123
0.094 93
0.041 94 1437
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 अप्रैल 2016
भाग 1 ]
(2)
(1)
0.020
92
0.020
125
124
0.343
0.307
121
0.091
122
0.213
130
0.016
131
0.042
137
136
0.037
0.060
139
0.045
140
0.030
141
0.027
226/154
0.193
154
0.138
185
0.055
230/185
0.109
152
0.114
153
0.066
138
0.211
151
0.165
186
188
0.169
0.179
189
0.003
194
3.748
अ-निजी पट्टे की भूमि का योग ..
ब-म.प्र. शासन की भूमि
ब- म.प्र. शासन की भूमि का योग 0.000 अ ब का योग .. 3.748
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.-" बहुती नहर के अन्तर्गत डगडगपुर वितरक " में आने वाली निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 1146 - प्रका . भू-अर्जन-2016 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है : -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- रीवा
(ख) तहसील- मनगवां
(ग) ग्राम- तेंदुआ उन -229
(घ) क्षेत्रफल-0.575 हेक्टेयर .
खसरा नं.
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
(1)
अ-निजी पट्टे की भूमि
0.310
110
0.265
133
अ- निजी पट्टे की भूमि का योग .. 0.575
ब-म.प्र. शासन की भूमि
ब- म.प्र. शासन की भूमि का योग 0.000 अ ब का योग .. 0.575
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.-" बहुती नहर के अन्तर्गत डगडगपुर वितरक " में आने वाली निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 1148- प्रका.- भू-अर्जन-2016. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- रीवा
(ख) तहसील- मऊगंज 1438
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 अप्रैल 2016
(ग ) ग्राम- करौंदहा 104
(घ ) क्षेत्रफल-0.239 हेक्टेयर.
खसरा नं.
अर्जित रकबा
(हेक्टेयर में )
(2)
(1)
अ-निजी पट्टे की भूमि
0.063
35
36
0.173
37
0.003
अ-निजी पट्टे की भूमि का योग 0.239
ब-म.प्र. शासन की भूमि
म.प्र. शासन की भूमि का योग 0.000
अ + ब का योग . 0.239
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-" बहुती नहर के अन्तर्गत डगडगपुर वितरक " में आने वाली निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 1150- प्रका. भू-अर्जन-2016. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है : -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील- नईगढ़ी
(ग ) ग्राम- इटहा कला 54
(घ) क्षेत्रफल-12.250 हेक्टेयर.
खसरा नं.
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
(1)
अ-निजी पट्टे की भूमि
0.237
1364
0.003
1366
0.030
1367
0.162
1363
1179
0.036
0.069
1180
0.052
1182
1181
0.158
0.182
1183
1184
0.038
1187
0.038
0.050
1199
0.139
2628/1187
0.007
1195
0.047
1190
0.089
1191
0.094
1192
0.084
1193
1194
0.184
0.037
776
0.007
1212
775
0.020
0.076
755
0.063
757
756
0.020
0.004
758
0.108
759
0.206
764
0.007
762
0.025
763
0.052
739
0.054
765
738
0.036
0.017
737
0.052
2447/937
734
0.081
722
0.038
0.032
733
0.073
723
0.048
2409/718 1439
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 अप्रैल 2016
भाग 1 ]
(2) (1)
0.073 724
0.001 731
0.086 725
0.054 727
726
0.014
0.112 696
0.002 697
0.127 689
0.002 699
0.055 685
0.020 684
0.021 683
682
0.053
0.034 681
701
0.001
0.040 702
0.020 703
0.001 704
0.024 569
0.041 568
0.063 566
0.028 567
0.076 565
564
0.029
0.012 561
0.040 560
0.001 559
0.020 462
0.067 461
0.046 460
0.036 463
0.068 466
0.028 464
0.003 458
0.028 465
0.055 452
0.008 453
0.170 451
0.012 450
0.210 883
0.003 882
0.006 444
0.070 884
0.055 885
(2)
(1)
0.076
887
0.001
886
0.091
903
0.068
902
0.159
921
0.096
923
0.089
976
0.166
977
0.053
975
0.007
981
0.367
982
0.001
966
0.020
1029
1030
0.032
0.014
1028
0.028
1031
1032
0.004
0.026
1033
0.014
1027
0.001
1025
0.126
1024
0.123
1023
0.091
1056
0.061
1489
0.001
1058
0.020
1490
0.043
1488
1487
0.061
0.032
1486
0.209
1464
0.100
1465
0.129
1466
0.003
1463
0.010
1468
0.032
1467
0.003
1462
0.025
1469
0.028
1470
0.014
2459/1462
0.015
1480
0.181
1471
0.049
1472
0.021
1473
0.032
1475 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 अप्रैल 2016
1440
(2) (1)
0.045 1474
0.015 1619
0.009 2468/1619
0.017 1620
0.076 2474/1739
0.032 1740
0.003 1741
0.025 1742
0.019 1623
0.065 1739
0.038 1738
0.002 1743
0.060 1744
0.040 1737
0.026 1745
0.014 1747
0.053 1746
0.163 1749
0.050 1748
0.065 1713
0.140 1712
0.084 1714
0.186 1715
0.088 1716
0.229 1690
0.508 1677
0.161 1666
0.407 1665
0.274 1678
0.070 1661
0.298 1662
0.031 459
0.038 979
0.011 1055
0.002 1365
0.016 721
0.153 1975
0.026 2490/1995
0.027 1494
0.438 1995
0.530 1994
0.001 1993
0.002 1189
0.013 732
(2)
(1)
0.010
1702
0.004
1178
अ-निजी पट्टे की भूमि का योग .. 12.026
ब-म.प्र. शासन की भूमि
0.040
563
0.037
1669
0.103
1026
0.033
1663
0.011
2411/1664
0.224
म.प्र. शासन की भूमि का योग
अ ब का योग .. 12.250
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-" बहुती नहर के अन्तर्गत डगडगपुर वितरक " में आने वाली निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
पत्र क्र. 1152-प्रका. भू-अर्जन-2016. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- रीवा
(ख) तहसील- मनगवां
(ग) ग्राम- बहेरा 349
(घ) क्षेत्रफल-1.886 हेक्टेयर.
खसरा नं .
अर्जित रकबा
(हेक्टेयर में )
(2)
(1)
अ-निजी पट्टे की भूमि
0.181
68
0.041 67 1441
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 अप्रैल 2016
भाग 1 ]
(2)
(1)
0.064
66
0.027
71
0.028
70
0.100
69
0.009
103/67
0.014
59
0.470
58
0.496
56
0.014
54
53
0.201
0.229
52
0.012
81
अ-निजी पट्टे की भूमि का योग . 1.886
ब-म.प्र. शासन की भूमि
म.प्र. शासन की भूमि का योग 0.000
अ + ब का योग .. 1.886
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-" बहुती नहर के अन्तर्गत डगडगपुर वितरक " में आने वाली निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 1154- प्रका.- भू-अर्जन-2016. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख ) तहसील- नईगढ़ी
(ग) ग्राम- मड़ना 812
(घ) क्षेत्रफल-7.446 हेक्टर.
अर्जित रकबा खसरा नं.
(हेक्टेयर में)
(2)
(1)
अ-निजी पट्टे की भूमि
0.411
1197
0.273
1214
0.287
1213
0.183
1212
0.030
1202
0.043
1201
0.147
1205
0.064
657
0.002
776
0.127
1206
0.363
940
0.010
938
0.010
939
0.030
941
0.511
942
0.030
961
0.015
962
0.243
955
0.061
957
0.020
956
0.168
954
0.210
952
0.242
951
0.088
945
0.134
944
0.402
817
0.008
947
0.213
812
0.130
813
0.040
816
0.081
814
0.245
815
0.181
805
0.061
794
0.053 795
0.058 796
0.065 793
0.082 792
0.032 783
0.008 782 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 अप्रैल 2016
1442
(2)
(1)
784
0.024
0.053
788
0.021
789
785
0.015
0.012
786
0.010
642
787
0.088
0.097
641
0.070
640
0.024
645
0.002
701
0.150
646
0.002
647
700
0.187
0.027
699
0.208
698
0.018
694
0.093
697
0.042
695
0.018
656
0.015
661
0.578
660
अ- निजी पट्टे की भूमि का योग 7.115
ब-म.प्र. शासन की भूमि
0.072 1191
0.002
825
0.014
696
0.078
658
0.165
659
म.प्र. शासन की भूमि का योग .. 0.331 अ ब का योग .. 7.446
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-" बहुती नहर के अन्तर्गत डगडगपुर वितरक " में आने वाली निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
पत्र क्र. 1156- प्रका.-भू-अर्जन-2016. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है : -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील- मनगवां
(ग) ग्राम- इटहाई 30
(घ) क्षेत्रफल-3.417 हेक्टेयर .
अर्जित रकबा खसरा नं.
(हेक्टेयर में)
(2)
(1)
अ-निजी पट्टे की भूमि
0.027 125
0.234 124
0.040 121
120
0.571
0.036 119
0.054 117
0.199 123
0.049 118
100
0.019
0.290 101
0.005 88
87
0.114 86
0.076
0.045 187/86
0.746 64
0.097 65
0.014 66
0.316 53
0.002 54
0.478 52
0.003 70
0.002 85
अ-निजी पट्टे की भूमि का योग 3.417 ब-म.प्र. शासन की भूमि
ब-म.प्र. शासन की भूमि का योग 0.000
अ ब का योग .. 3.417 1443
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 अप्रैल 2016
भाग 1 ]
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-" बहुती नहर के अन्तर्गत डगडगपुर वितरक " में आने वाली निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 1158- प्रका. भू-अर्जन-2016. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील- नईगढ़ी
(ग) ग्राम- झूसी 362
(घ) क्षेत्रफल-2.130 हेक्टेयर.
खसरा नं.
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (1) (2)
अ-निजी पट्टे की भूमि
0.201
68
67
0.014
0.113
49
0.326 50
0.034 51
0.229 46
0.276 36
37
0.016
0.214 13
0.123 12
10
0.035
0.201
9
8
0.064 7
0.202
0.048 6
(2)
(1)
0.002
0.002
19 2 अ- निजी पट्टे की भूमि का योग 2.100
ब-म.प्र. शासन की भूमि
20 0.030 ब- म.प्र. शासन की भूमि का योग अ ब का योग 0.030 2.130
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-" बहुती नहर के अन्तर्गत डगडगपुर वितरक " में आने वाली निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
पत्र क्र. 1160- प्रका.- भू-अर्जन-2016. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील- नईगढ़ी
(ग) ग्राम- भटिगवां 770
(घ) क्षेत्रफल-5.564 हेक्टेयर.
खसरा नं.
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (2)
(1)
अ-निजी पट्टे की भूमि
0.259 101
102
0.004
0.420 100
0.160 107
0.075 125
0.045 126 1444
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 अप्रैल 2016
(2) (1)
127
0.230
0.031 128
0.008 132
0.036 134
136
0.073
0.247 133
0.168 167
0.147 166
0.157 168
0.120 170
0.058 171
172
0.030
0.145 165
0.207 173
0.225 174
0.004 175
0.008 178
518/179
0.048
0.062 328
0.043 326
327
0.483
0.261 438
0.047 437
0.060 441
0.024 436
0.020 435
0.008 447
0.003 448
0.060 445
0.043 444
0.110 464
0.022 446
462
0.113 460
0.001
0.055 461
0.058 479
0.122 459
0.132 480
0.061 457
0.337 481
0.008 434
0.076 443
0.009 463
124
0.003
(2)
(1)
0.043
164
0.084
508/328
511/102
0.040
0.057
519
137
0.004
0.012
163
0.006
162
0.004
323
0.006
439
0.005
440
0.003
442
अ-निजी पट्टे की भूमि का योग ... 5.390
ब-म.प्र. शासन की भूमि
0.037
180
0.070
99
0.067
456
0.174
म.प्र. शासन की भूमि का योग ..
5.564
अ ब का योग
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-" बहुती नहर के अन्तर्गत डगडगपुर वितरक " में आने वाली निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
पत्र क्र. 1162 - प्रका. भू-अर्जन-2016. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील-मनगवां
(ग ) ग्राम- परासी 285 1445
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 अप्रैल 2016
भाग 1 ]
(घ) क्षेत्रफल-2.602 हेक्टर .
खसरा नं.
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (2)
(1)
अ-निजी पट्टे की भूमि
0.024
98
0.124
88
0.069
97
89
0.185
0.107
99
0.122
95
0.001
94
0.215
46
0.028
93
92
0.054
0.010
51
0.026
47
0.066
48
0.107
49
0.162
50
0.214
22
0.017
21
20
0.197
0.094
19
0.024
18
0.020
17
0.685
16
4 0.051 अ-निजी पट्टे की भूमि का योग 2.602
ब-म.प्र. शासन की भूमि
म.प्र. शासन की भूमि का योग 0.000 अ ब का योग .. 2.602
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-" बहुती नहर के अन्तर्गत डगडगपुर वितरक " में आने वाली निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
पत्र क्र. 1164- प्रका. भू-अर्जन-2016. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- रीवा
(ख ) तहसील- नईगढ़ी
(ग ) ग्राम- इटहा गंगाराम 55
(घ) क्षेत्रफल-0.566 हेक्टेयर.
खसरा नं.
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में )
(2)
(1)
अ-निजी पट्टे की भूमि
63 0.566 अ- निजी पट्टे की भूमि का योग .. 0.566
ब-म.प्र. शासन की भूमि
म.प्र. शासन की भूमि का योग .. 0.000 अ + ब का योग .. 0.566
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-" बहुती नहर के अन्तर्गत डगडगपुर वितरक " में आने वाली निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 1166 - प्रका. भू-अर्जन-2016. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 अप्रैल 2016
1446
स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील- नईगढ़ी
(ग) ग्राम- झसी 364
(घ) क्षेत्रफल-2.492 हेक्टेयर.
खसरा नं.
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में )
(2) (1)
अ-निजी पट्टे की भूमि
0.004 88
86
0.058
0.224 85
0.020 84
0.129 87
0.115 94
0.139 93
0.028 108
0.008 107
109
0.032
0.020 106
0.094 112
0.042 110
0.088 113
0.061 114
0.022 115
0.210 119
0.132 118
0.023 128
0.253 147
0.042 148
0.324 142
0.054 149
0.210 145
146
0.050
0.007 144
0.002 153
0.001 133
0.003 95
2.395 अ- निजी पट्टे की भूमि का योग ...
(2)
(1)
ब-म.प्र. शासन की भूमि
0.033
111
0.064
171
0.097
म.प्र. शासन की भूमि का योग ..
अ ब का योग .. 2.492
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-" बहुती नहर के अन्तर्गत डगडगपुर वितरक " में आने वाली निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 1168 - प्रका.- भू-अर्जन-2016. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है : -
अनुसूची
- ( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- रीवा
(ख), तहसील- मऊगंज
( ग) ग्राम- पलिया त्रिवेणी 594
(घ) क्षेत्रफल-9.401 हेक्टेयर.
खसरा नं.
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (2)
(1)
अ-निजी पट्टे की भूमि
638
0.072
0.251
637
0.076
634
0.029 636
0.202 635
0.026
629
0.094 628
583
0.121 1447
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 अप्रैल 2016
भाग 1 ]
(2) (1)
0.072 582
0.057 581
0.059 580
0.054 579
575
0.021
0.107 577
576
0.172
0.163 559
557
0.011
0.040 556
0.155 554
0.011 553
0.087 552
0.033 550
0.070 548
0.033 549
0.030 547
0.128 531
0.076 530
0.061 532
0.028 533
0.085 529
0.051 451
0.042 453
0.025 441
0.092 442
0.046 652/438
0.068 439
0.045 438
0.069 653/439
0.034 433
0.408 432
0.062 385
0.225 386
379
0.191
0.126 378
388
0.053
0.079 387
0.010 366
0.352 364
0.016 363
0.023 361
0.026 362
0.173 360
(2)
(1)
336
0.291
0.025
359
0.031
357
0.107
318
0.327 317
0.088 338
0.281
314
183
0.633
0.228 160
0.431 161
0.123 140
0.178 139
0.025 141
0.202 142
0.017 155
0.095 144
0.131
145
0.110 148
146
0.141
0.148 94
93
0.047
0.195 92
0.030 149
0.044 61
63
0.025
0.278 11
0.004 10
0.276 14
5
0.040 316
315
0.086 527
0.018
0.003 437
0.008 337
534
0.001
0.006 339
0.008 313
9.321 अ- निजी पट्टे की भूमि का योग
ब-म.प्र. शासन की भूमि
0.080 452
म.प्र. शासन की भूमि का योग .. 0.080
अ ब का योग .. 9.401 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 अप्रैल 2016
1448
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-" बहुती नहर के अन्तर्गत डगडगपुर वितरक " में आने वाली निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 1170-प्रका. भू-अर्जन-2016 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है : -
संशोधित अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील- मनगवां
(ग) ग्राम- डूड़ा 214
(घ) क्षेत्रफल-0.796 हेक्टर.
खसरा नं.
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (2)
(1)
अ-निजी पट्टे की भूमि
47
0.395
0.012
42
0.132
41
0.001
40
0.007
28
0.135
29
0.039
30
0.001
23
अ-निजी पट्टे की भूमि का योग 0.722
ब-म.प्र. शासन की भूमि
0.074
9 म.प्र. शासन की भूमि का योग 0.074 अ ब का योग 0.796
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-" बहुती नहर के अन्तर्गत डगडगपुर वितरक " में आने वाली निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 1172 - प्रका.- भू-अर्जन-2016. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील - मनगवां
(ग) ग्राम- सिरैया 545
(घ) क्षेत्रफल-1.677 हेक्टेयर.
खसरा नं.
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में ) (2)
(1)
अ-निजी पट्टे की भूमि
0.247 80
0.213
81
0.077
82
0.552 83
0.049
84
0.014 85
56
0.194
0.010
57
55
0.035
0.146 54
0.119
53
0.003 88
अ-निजी पट्टे की भूमि का योग 1.659 ब-म.प्र. शासन की भूमि
0.018 79
म.प्र. शासन की भूमि का योग .. 0.018 अ + ब का योग .. 1.677 1449
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 अप्रैल 2016
भाग 1 ]
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-" बहुती नहर के अन्तर्गत डगडगपुर वितरक " में आने वाली निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 1174- प्रका. भू-अर्जन-2016. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- रीवा
(ख) तहसील- नईगढ़ी
(ग) ग्राम- तिवरिगवां 433
(घ) क्षेत्रफल-5.510 हेक्टेयर .
खसरा नं.
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (2)
(1)
अ-निजी पट्टे की भूमि
0.003
252
$0.081 251
0.350 250
249
0.441
0.317
247
0.017
248
0.362 246
0.082 245
0.255 216
0.154 215
0.574 214
0.008 224
0.211 212
0.029 225
0.019 228
0.022 229
0.106 211
(2)
(1)
0.065
230
0.036
208
0.044
207
204
0.014
0.022
202
0.103
198
0.110
197
0.113
112
0.112
113
0.198
109
0.026
110
0.006
98
0.396
99
0.326
79
0.014
86
0.049
85
0.106
87
0.104
84
0.017
88
0.068
83
0.093
89
0.006
8
0.092
7
0.030
6
5
0.088
0.002
213
0.002
81
0.228
201
0.001
209
0.002
203
0.003
115
114
0.003
5.510
अ- निजी पट्टे की भूमि का योग ..
ब-म.प्र. शासन की भूमि
म.प्र. शासन की भूमि का योग .. 0.000 अ ब का योग .. 5.510
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-" बहुती नहर के अन्तर्गत डगडगपुर वितरक " में आने वाली निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 अप्रैल 2016
1450
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 1176- प्रका . भू-अर्जन-2016. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है : -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- रीवा
(ख ) तहसील- नईगढ़ी
(ग) ग्राम- कलरा 106
(घ) क्षेत्रफल-0.558 हेक्टेयर.
खसरा नं.
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (2)
(1)
अ-निजी पट्टे की भूमि
54/1 0.518 अ-निजी पट्टे की भूमि का योग .. 0.518
56 ब-म.प्र. शासन की भूमि Σ 0.040 म.प्र. शासन की भूमि का योग .. 0.040 अ ब का योग .. 0.558
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-" बहुती नहर के अन्तर्गत डगडगपुर वितरक " में आने वाली निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
पत्र क्र. 1178 - प्रका. भू-अर्जन-2016 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- रीवा
(ख) तहसील- नईगढ़ी
(ग ) ग्राम-कौदा-653
(घ) क्षेत्रफल-1.907 हेक्टेयर.
खसरा नं.
(1)
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (2)
अ-निजी पट्टे की भूमि
55
0.096
0.102
134
0.304
38
0.010
33
0.055
37
0.065
140/139
0.380
40
0.840
48
0.003
54
अ- निजी पट्टे की भूमि का योग .. 1.855
ब-म.प्र. शासन की भूमि
39 0.052 ब-म.प्र. शासन की भूमि का योग 0.052 1.907 अ + ब का योग ..
( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-" बहुती नहर के अन्तर्गत डगडगपुर वितरक " में आने वाली निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
पत्र क्र. 1180- प्रका.- भू-अर्जन-2016. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि- 1451
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 अप्रैल 2016
भाग 1 ]
अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है : -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- रीवा
(ख) तहसील- मनगवां
(ग) ग्राम- तेंदुआ कोठार 228
(घ) क्षेत्रफल-4.137 हेक्टेयर.
खसरा नं.
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (2)
(1)
अ-निजी पट्टे की भूमि
117
0.109
0.017
118
0.758
110
0.077
109
0.005
106
0.079
108
0.063 107
131
0.357
0.011
132
0.129 134
0.117 135
0.027 23
0.142 136
0.005 137
0.117
21
0.169
147
0.017 148
0.334 149
0.005 150
0.132 151
0.308 152
0.243 279
0.068 278
0.153 281
0.220 282
0.118 283
7
0.110
0.002 116
अ-निजी पट्टे की भूमि का योग 3.892 (1)
(2)
ब-म.प्र. शासन की भूमि
0.245
1
ब- म.प्र. शासन की भूमि का योग 0.245
अ ब का योग 4.137
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-" बहुती नहर के अन्तर्गत डगडगपुर वितरक " में आने वाली निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
पत्र क्र. 1182- प्रका.- भू-अर्जन-2016. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील- मनगवां
(ग ) ग्राम- सिगटी-543
(घ) क्षेत्रफल-3.385 हेक्टेयर.
खसरा नं.
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में )
(2)
(1)
अ-निजी पट्टे की भूमि
0.045
259
0.015 258
0.093
260
0.058 275
0.070
261
266
0.055
0.113 265
0.038 267
0.036 268
0.052 274 1452
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 अप्रैल 2016
(2) (1)
0.148 273
272
0.003
0.299 270
0.048 269
0.010 279
0.003 280
0.277 246
227
0.018
0.036 226
0.088 228
0.050 225
221
0.030
0.080 222
215
0.332
0.058 213
0.148 208
0.028 173
0.091 171
0.023 172
0.015 175
0.039 169
0.089 168
0.035 167
0.020 166
0.045 165
0.042 164
0.001 163
0.017 161
*
0.249 157
0.069 153
0.159 158
0.016 151
0.026 205
0.001 156
152
0.001
0.001 159
0.087 290
अ-निजी पट्टे की भूमि का योग 3.257
ब-म.प्र. शासन की भूमि
0.128 230
ब-म.प्र. शासन की भूमि का योग 0.128 अ ब का योग 3.385 (2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-" बहुती नहर के अन्तर्गत डगडगपुर वितरक " में आने वाली निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
पत्र क्र. 1184- प्रका.- भू-अर्जन-2016. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- रीवा
(ख) तहसील- मनगवां
(ग ) ग्राम- पुरवा कोठार 318
(घ) क्षेत्रफल-1.510 हेक्टर .
खसरा नं.
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (2)
(1)
अ-निजी पट्टे की भूमि
*
125
0.081
0.154 89
0.080 88
0.121
81
0.015 82
0.016 80
0.134 77
0.275 76
0.015 30
0.256 28
0.176 27
0.153 26
0.028 25
0.006 24
अ- निजी पट्टे की भूमि का योग 1.510 1453
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 अप्रैल 2016
भाग 1 ]
(2)
(1)
ब-म.प्र. शासन की भूमि
ब-म.प्र. शासन की भूमि का योग 0.000 अ ब का योग .. 1.510
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-" बहुती नहर के अन्तर्गत डगडगपुर वितरक " में आने वाली निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 1186-प्रका. भू-अर्जन-2016. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- रीवा
(ख ) तहसील- सिरमौर
(ग ) ग्राम- जगपुरवा-175
(घ) क्षेत्रफल-1.592 हेक्टर.
खसरा नं.
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (2)
(1)
अ-निजी पट्टे की भूमि
0.265
40
0.049
37
48
0.031
0.032 50
0.154
49
51
0.051
0.023 47
52
0.159
0.272 55
0.001
61
0.143
62
(2)
(1)
0.136
64
0.184
69
0.014
67
0.030
66
0.035
68
0.013
63 अ-निजी पट्टे की भूमि का योग .. 1.592
ब-म.प्र. शासन की भूमि
ब- म.प्र . शासन की भूमि का योग 0.000 अ ब का योग .. 1.592
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-" बहुती नहर के अन्तर्गत डगडगपुर वितरक " में आने वाली निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 1188- प्रका.- भू-अर्जन-2016. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-
संशोधित अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- रीवा
(ख) तहसील-मनगवां
(ग) ग्राम-कोती 78
(घ) क्षेत्रफल-1.074 हेक्टर .
खसरा नं.
(1)
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (2)
अ-निजी पट्टे की भूमि
0.321
51
26
0.094
0.051
27 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 अप्रैल 2016
1454
(2)
(1)
0.007
23
0.198
21
0.027
28
0.060
29
30
0.133
0.008
31
0.023
12
0.093
11
0.059
10
अ-निजी पट्टे की भूमि का योग 1.074
ब-म.प्र. शासन की भूमि
ब-म.प्र. शासन की भूमि का योग 0.000 1.074 अ ब का योग
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-" बहुती नहर के अन्तर्गत डगडगपुर वितरक " में आने वाली निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 1190- प्रका. - भू-अर्जन-2016. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- रीवा
(ख) तहसील- मनगवां
( ग) ग्राम-लौरी खुर्द 517
(घ) क्षेत्रफल-2.804 हेक्टर.
खसरा नं.
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
(1)
अ-निजी पट्टे की भूमि
0.718 289
(2)
(1)
0.116
288
0.001
290
0.291
285
0.152
250
0.202
264
0.260
265
0.063
283
0.162
266
0.043
267
0.280
377/259
0.051
257
0.206
259
अ-निजी पट्टे की भूमि का योग 2.545
ब-म.प्र. शासन की भूमि
277 0.259 ब-म.प्र. शासन की भूमि का योग 0.259 अ ब का योग 2.804
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-" बहुती नहर के अन्तर्गत डगडगपुर वितरक " में आने वाली निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 1192-प्रका. भू-अर्जन-2016. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-
संशोधित अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील- सिरमौर
(ग) ग्राम- मदरी 440 1455
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 अप्रैल 2016
भाग 1 ]
(घ) क्षेत्रफल-3.463 हेक्टर .
खसरा नं.
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(2) (1)
अ-निजी पट्टे की भूमि
0.009 546
0.219 545
0.114 543
0.024 539
0.111 547
0.069 544
0.012 540
541
0.009
0.182 534
0.027 533
535
0.191
0.072 521
532
0.094 530
0.035
0.163 531
0.080 523
0.007 525
0.062 524
0.104 522
0.001 565
0.020 566
0.020 519
0.114 520
571
0.135
0.123 572
0.060 573
0.081 574
0.047 575
0.203 579
0.078 581
0.069 582
0.355 585
0.052 584
0.026 583
0.180 632
635
0.153
0.156 636
0.003 538
0.002 526
(2)
(1)
0.001
637
3.463
अ-निजी पट्टे की भूमि का योग ..
ब-म.प्र. शासन की भूमि
ब-म.प्र. शासन की भूमि का योग 0.000 अ + ब का योग 3.463
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-" बहुती नहर के अन्तर्गत डगडगपुर वितरक " में आने वाली निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 1194- प्रका. भू-अर्जन-2016. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- रीवा
(ख) तहसील- मनगवां
(ग) ग्राम- बेलहाई 404
(घ) क्षेत्रफल-2.722 हेक्टर .
खसरा नं .
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
(1)
अ-निजी पट्टे की भूमि
0.102
132
0.049
135
0.277 130
0.067
129
0.002 138
0.019
124
0.046
145 1456
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 अप्रैल 2016
(2)
(1)
0.044
150
0.328
151
0.109
102
0.007
101
0.106
104
0.021
103
105
0.034
93
0.055
0.033
106
0.058
107
0.023
108
0.001
109
0.006
94
92
0.088
0.063
91
0.040
89
39
0.193
0.004
40
0.214
43
0.002
44
0.088
46
0.093
47
0.113
80
0.025
56
0.201
51
0.024
52
0.151
53
0.001
128
0.001
133
0.001
131
0.001
91 अ-निजी पट्टे की भूमि का योग .. 2.690
ब-म.प्र. शासन की भूमि
0.032
149 ब-म.प्र. शासन की भूमि का योग 0.032 अ ब का योग .. 2.722
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-" बहुती नहर के अन्तर्गत डगडगपुर वितरक " में आने वाली निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में देखा जासकता है.
पत्र क्र. 1196- प्रका.- भू-अर्जन-2016. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है : -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील- मनगवां
(ग) ग्राम- डगरदुआ 199
(घ) क्षेत्रफल-2.388 हेक्टर.
खसरा नं .
अर्जित रकबा
(हेक्टेयर में) (2)
(1)
अ-निजी पट्टे की भूमि
0.522 43
0.333
45
0.068
46 /
24
0.149
0.004 47
0.042 48
23
0.203
0.133 58
0.084 21
17
0.163
0.045 18
19
0.058 14
0.089
0.008 15
0.063 13
0.259 12
0.022 11
0.007 143
0.006 59
142
0.001
0.001
22 1457
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 अप्रैल 2016
भाग 1 ]
(2)
(1)
20
0.001
2.261
अ-निजी पट्टे की भूमि का योग .
ब-म.प्र. शासन की भूमि
0.092
160
0.035
44
ब-म.प्र. शासन की भूमि का योग 0.127
अ ब का योग .. 2.388
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-" बहुती नहर के अन्तर्गत डगडगपुर वितरक " में आने वाली निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 1198 - प्रका. - भू-अर्जन-2016. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील- मनगवां
(ग) ग्राम-माजन रक्शा-474
(घ) क्षेत्रफल-2.249 हेक्टर.
खसरा नं.
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
(1)
अ-निजी पट्टे की भूमि
0.285
415
0.349
417
0.022 418
0.310
419
420
0.118
0.109
407
(2)
(1)
405
0.073
0.075
406
0.168
403
402
0.577
अ- निजी पट्टे की भूमि का योग .. 2.086
ब-म.प्र. शासन की भूमि
410
0.163
ब-म.प्र . शासन की भूमि का योग 0.163 अ ब का योग .. 2.249
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-" बहुती नहर के अन्तर्गत डगडगपुर वितरक " में आने वाली निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 1200- प्रका. भू-अर्जन-2016. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है : -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- रीवा
(ख) तहसील- मनगवां
(ग ) ग्राम- बाबूपुर 379
(घ) क्षेत्रफल-0.552 हेक्टर.
खसरा नं.
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
(1)
अ-निजी पट्टे की भूमि
0.019
220
219
0.095
0.438
221
अ-निजी पट्टे की भूमि का योग .. 0.552 1458
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 अप्रैल 2016
(2)
(1)
ब-म.प्र. शासन की भूमि
ब- म.प्र . शासन की भूमि का योग 0.000 अ ब का योग .. 0.552
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-" बहुती नहर के अन्तर्गत डगडगपुर वितरक " में आने वाली निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू- अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 1202- प्रका.- भू-अर्जन-2016. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील- मनगवां
(ग ) ग्राम- बांस 377
(घ) क्षेत्रफल-3.487 हेक्टर.
*
खसरा नं.
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में ) (2)
(1)
अ-निजी पट्टे की भूमि
0.005 2554
0.050 2421
2419
0.238 2418
0.175
0.093 241.7
0.306 2416
0.001
2420
0.113 2413
0.020 2411
0.336 2412
0.060 2409
(2)
(1)
0.046
2405
0.349
2407
0.037
2352
0.054
2406
0.076
2354
0.320
2353
0.255
2358
0.295
2355
0.020
2356
0.036
2357
0.020
2359
0.279
2372
0.025
2373
0.082
2374
0.158
2370
0.024
2369
0.014
2368
अ-निजी पट्टे की भूमि का योग 3.487
ब-म.प्र. शासन की भूमि
ब- म.प्र. शासन की भूमि का योग 0.000 अ ब का योग .. 3.487
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-" बहुती नहर के अन्तर्गत डगडगपुर वितरक " में आने वाली निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 1204- प्रका.-भू-अर्जन-2016 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा 1459
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 अप्रैल 2016
भाग 1 ]
(ख) तहसील- मनगवां
(ग) ग्राम- रनगढ़ 490
(घ ) क्षेत्रफल-2.775 हेक्टर.
खसरा नं.
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (2)
(1)
अ-निजी पट्टे की भूमि
0.099
277/306
0.363
277
0.022
276
0.312
268
267
0.013
0.052
264
263
0.108
177
0.191
0.006
179
0.007
79
0.021
180
0.035
181
0.058
182
0.015
182/291
0.143
172
0.056
184
188
0.055
0.082
187
186
0.051
0.129
88
0.112
87
0.064
85
0.024
86
0.107
84
76
0.468
78
0.159
अ-निजी पट्टे की भूमि का योग .. 2.752
ब-म.प्र. शासन की भूमि
104 0.023 ब- म.प्र. शासन की भूमि का योग 0.023 अ ब का योग .. 2.775
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-" बहुती नहर के अन्तर्गत डगडगपुर वितरक " में आने वाली निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू- अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 1206- प्रका.- भू-अर्जन-2016. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- रीवा
(ख) तहसील- सिरमौर
(ग) ग्राम-काटन-64
(घ) क्षेत्रफल-1.292 हेक्टर .
खसरा नं .
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (2)
(1)
अ-निजी पट्टे की भूमि
0.082 101
0.005
100
0.028 99
0.082 102
0.220
103
0.049
105
136
0.199
0.010
134
110
0.130
0.020 126
0.006
127
125
0.005
0.027
124
0.011 123
0.073 111
118
0.121
0.005 117
119
0.016
0.113 116
0.084 115
63
0.005 1460
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 अप्रैल 2016
(2)
(1)
0.001
106
अ-निजी पट्टे की भूमि का योग .. 1.292
ब-म.प्र. शासन की भूमि
ब-म.प्र . शासन की भूमि का योग 0.000 अ ब का योग .. 1.292
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-" बहुती नहर के अन्तर्गत डगडगपुर वितरक " में आने वाली निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 1208- प्रका. - भू-अर्जन-2016. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील- सिरमौर
(ग ) ग्राम-कोलहाई 90
(घ ) क्षेत्रफल-4.241 हेक्टर.
खसरा नं.
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
(1)
अ-निजी पट्टे की भूमि
0.249 298
0.103
294
0.002 295
0.063 290
0.030 288
0.059 289
0.014 291
0.094 169
(2)
(1)
0.076
281
0.132
280
0.004
279
0.240
4
0.149
278
0.283
191
188
0.014
0.119
189
0.019
489/382
0.131
186
0.111
187
105
0.160
0.039
196
0.146
103
0.141
100
0.355
60
0.409
15
0.009
14
0.148
13
0.202
12
0.010
9
0.042
485
0.192
8
0.016
7
0.312
6
5
0.019
0.018
3
0.025
2
0.001
486/173
0.001
193
0.001
10
अ-निजी पट्टे की भूमि का योग .. 4.138
ब-म.प्र. शासन की भूमि
0.019
297
0.055
293
0.029
1
ब-म.प्र. शासन की भूमि का योग 0.103 अ ब का योग .. 4.241
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-" बहुती नहर के अन्तर्गत डगडगपुर वितरक " में आने वाली निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
1461
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 अप्रैल 2016
भाग 1 ]
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 1210- प्रका. भू-अर्जन-2016. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है : -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील- सिरमौर
(ग) ग्राम- टेहरा -196
(घ) क्षेत्रफल-3.876 हेक्टर.
खसरा नं.
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
(1)
अ-निजी पट्टे की भूमि
0.014 727
0.006 714
693
0.044
0.005 728
724
0.044
0.024 723
0.035 717
0.004 716
0.013 722
0.122 715
0.122 711
0.003 706
0.044 707
0.086 708
709
0.083
0.027 710
700
0.092
0.011
698
0.041 699
0.178 681
(2)
(1)
0.043
682
0.003
124
0.004
39
0.138
123
0.041
684
0.019
685
0.293
109
0.085
110
0.002
111
0.054
113
0.020
112
0.049
126
0.182
127
128
0.009
130
0.049
0.097
133
0.002
132
0.017
134
0.082
125
135
0.092
0.034
179
0.416
178
0.076
137
0.001
147
148
0.102
0.111
149
0.075
150
0.029
171
* 0.056
170
0.102
159
0.001
161
167
0.144
0.009
166
0.015
165
0.016
164
0.121
163
0.020
233
0.070
232
235
0.117
234
0.022
0.001
241
0.010
240
0.038
151
अ-निजी पट्टे की भूमि का योग .. 3.865 1462
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 अप्रैल 2016
(2)
(1)
ब-म.प्र. शासन की भूमि 236 0.011
ब-म.प्र. शासन की भूमि का योग 0.011 अ + ब का योग 3.876
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-" बहुती नहर के अन्तर्गत डगडगपुर वितरक " में आने वाली निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 1212-प्रका.-भू-अर्जन-2016 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- रीवा
(ख) तहसील- मनगवां
(ग ) ग्राम - भोथी 476
(घ ) क्षेत्रफल-1.931 हेक्टर.
खसरा नं.
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (2)
(1)
अ-निजी पट्टे की भूमि
0.042
300
0.077
302
0.006
305
0.031
304
0.134
303
279
0.023
0.594
280
(2)
(1)
0.050
276
0.097
275
0.059
274
0.213
277
0.121
181
0.136
182
0.020
180
0.038
175
0.053
176
177
0.190
178
0.018
0.008
179
0.021
306
अ-निजी पट्टे की भूमि का योग .. 1.931
ब-म.प्र. शासन की भूमि
ब- म.प्र. शासन की भूमि का योग .. 0.000 अ ब का योग .. 1.931
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-" बहुती नहर के अन्तर्गत डगडगपुर वितरक " में आने वाली निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 1214-प्रका.- भू-अर्जन-2016 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है : -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- रीवा
. (ख) तहसील- सिरमौर 1463
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 अप्रैल 2016
भाग 1 ]
(ग) ग्राम-लालगांव 510
(घ) क्षेत्रफल-9.335 हेक्टर .
अर्जित रकबा खसरा नं .
(हेक्टेयर में)
(2) (1)
अ-निजी पट्टे की भूमि
0.122 690
0.026 689
0.015 687
0.045 692
0.062 686
0.045 685
0.245 712
0.018 684
0.387 682
671
0.542
0.235 613
611
0.053
0.002 614
0.095 621
622
0.302 624
0.466
0.322 560
0.152 539
541
0.049
0.006 542
0.048 683
0.043 546
0.174 $547
555
0.001
0.419 556
0.060 533
0.574 474
0.283 471
0.153 473
0.035 433
0.183 434
0.128 435
0.028 335
0.094 472
0.009 2624/337
0.215 407
0.930 411
343
0.193
0.177 346
(1)
(2)
0.159
345
0.350
338
0.176
337
282
0.426
0.121
285
0.126
283
0.120
284
0.127
286
0.165
287
0.086
470
467
0.125
683
0.049
0.006
336
0.026
289
0.048
288
अ-निजी पट्टे की भूमि का योग .. 9.046
ब-म.प्र. शासन की भूमि
0.051
691
607
0.027
0.030
623
543
0.015
0.072
544
0.033
275
0.033
545
0.028
663
ब -म.प्र. शासन की भूमि का योग 0.289
9.335
* अ ब का योग ..
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- " बहुती नहर के अन्तर्गत डगडगपुर वितरक " में आने वाली निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 1216 - प्रका. भू-अर्जन-2016. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता 1464
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 अप्रैल 2016
का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- रीवा
(ख ) तहसील- रायपुर कर्चुलियान
(ग ) ग्राम- टटिहरा 221
(घ) क्षेत्रफल-0.263 हेक्टर.
खसरा नं.
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
(1)
अ-निजी पट्टे की भूमि
0.127
245
251
0.016
247
0.110
0.010
248
अ-निजी पट्टे की भूमि का योग .. 0.263
ब-म.प्र. शासन की भूमि
ब-म.प्र. शासन की भूमि का योग 0.000 अ ब का योग .. 0.263
( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-" बहुती नहर के अन्तर्गत चंदेह माइनर क्र. 5 " में आने वाली निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 1218 - प्रका. भू-अर्जन-2016. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख ) तहसील- मनगवां
(ग ) ग्राम- भीर 477
(घ) क्षेत्रफल-1.920 हेक्टर .
खसरा नं.
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (2)
(1)
अ-निजी पट्टे की भूमि
656
0.098
0.068 651
0.033 650
0.066 579
0.042 578
580
0.009 570
0.107
0.107 569
0.016 573
0.024 568
527
0.212
0.071 526
525
0.089
0.156 517
0.136 497
0.065 500
467
0.080
0.040 468
0.028 471
0.002 470
0.027 347
0.007 348
0.007 351
0.014 295
0.004 296
297
0.008
0.009 272
0.068 271
0.002 496
0.042 581
591
0.003 590
0.058 1465
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 अप्रैल 2016
भाग 1 ]
(2)
(1)
0.011
589
0.018
588
0.003
587
0.028
519
0.033
520
0.003
521
0.013
522
492
0.011
0.006
491
0.018
490
0.026
463
0.044
462
0.001
469
0.004
299
0.003
501
अ-निजी पट्टे की भूमि का योग .. 1.920
ब-म.प्र. शासन की भूमि
ब-म.प्र. शासन की भूमि का योग 0.000
अ ब का योग .. 1.920
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-" बहुती नहर के अन्तर्गत चंदेह माइनर क्र. 8 " में आने वाली निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 1220- प्रका.- भू-अर्जन-2016. चूंकि, राज्य शासन्न को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है : -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील- मनगवां
(ग) ग्राम-सर नं. 2
(घ) क्षेत्रफल-1.512 हेक्टर.
खसरा नं.
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
(1)
अ-निजी पट्टे की भूमि
27
0.029
26
0.296
0.009
25
0.203
29
0.214
19
0.010
23
20
0.164
17
0.059
0.008
21
0.258
16
0.211
15
0.051
14
अ-निजी पट्टे की भूमि का योग .. 1.512
ब-म.प्र. शासन की भूमि
ब- म.प्र. शासन की भूमि का योग 0.000
अ ब का योग .. 1.512
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-" बहुती नहर के अन्तर्गत डगडगपुर वितरक " में आने वाली निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 1222 - प्रका. भू-अर्जन-2016. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला-रीवा
(ख ) तहसील- रायपुर कर्चुलियान [भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 अप्रैल 2016
1466
(ग) ग्राम- टटिहरी 222
(घ) क्षेत्रफल-2.101 हेक्टर.
का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-
खसरा नं.
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में )
अनुसूची
(2)
(1)
( 1 ) भूमि का वर्णन-
अ-निजी पट्टे की भूमि
(क) जिला-रीवा
0.084
83
(ख) तहसील-मनगवां
0.115
84
(ग) ग्राम- बुसौली नं. 1.380
0.015
81
(घ) क्षेत्रफल-3.289 हेक्टर.
80
0.129
खसरा नं.
0.014
79
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में ) 0.224
45
(2)
(1)
0.438
44
0.127
47
अ-निजी पट्टे की भूमि 48
0.107
0.262
15
0.014
52
0.479
14
0.077
53
0.477
20
0.093
56
0.095
26
0.183
57
0.230
27
0.002
10
0.231
28
0.168
7
0.058
29
0.136
6
0.200
30
0.093
3
0.374
70
0.082
41
0.027
61
2.101
अ-निजी पट्टे की भूमि का योग ..
0.115
36
0.236
60
ब-म.प्र. शासन की भूमि
0.202
48
0.228
46
0.055
47
2.101 ब-म.प्र. शासन की भूमि का योग 0.000 अ + ब का योग
अ-निजी पट्टे की भूमि का योग . 3.269
ब-म.प्र. शासन की भूमि
0.020
54
ब- म.प्र . शासन की भूमि का योग .. 0.020 (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-" बहुती नहर के अन्तर्गत चंदेह माइनर क्र. 5 " में आने वाली निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
अ ब का योग 3.289 (3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-" बहुती नहर के अन्तर्गत डगडगपुर वितरक " में आने वाली निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
पत्र क्र. 1224- प्रका.- भू- अर्जन-2016. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू- अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
1467
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 अप्रैल 2016
भाग 1 ]
पत्र क्र. 1226 - प्रका.- भू-अर्जन-2016. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है : -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील- सिरमौर
(ग) ग्राम- सिसवा 546
(घ) क्षेत्रफल-2.027 हेक्टर .
खसरा नं.
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
(1)
अ-निजी पट्टे की भूमि
0.038 359
360
0.085
0.027
361
362
0.073
0.096
363
0.095 364
0.100 366
0.025 367
0.238 374
0.003 375
0.006 227
0.280 230
0.009 377
0.030 378
0.111
373
0.003 258
0.095 257
0.110 259
256
0.317
0.160 228
232
0.080
0.004 231
0.001
335
0.001 334
अ-निजी पट्टे की भूमि का योग 1.987
(2)
(1)
ब-म.प्र. शासन की भूमि
0.040
275
ब-म.प्र. शासन की भूमि का योग 0.040
अ ब का योग .. 2.027
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-" बहुती नहर के अन्तर्गत डगडगपुर वितरक " में आने वाली निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू- अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में देखा जासकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. एल. साकेत, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग पन्ना, दिनांक 9 फरवरी 2016
प्र. क्र. 001 - अ- 82-वर्ष 2015-16.- भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 ( 1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि-अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013की धारा 15 (2 ) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है , अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- पन्ना 1468
(ख) तहसील- अमानगंज
(ग ) ग्राम- महुआडाडा, प.ह.नं. 16 बरौंहा (घ) क्षेत्रफल-1.260 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
भूमि का प्रकार
कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
(3) (1)
0.120
76
निजी भूमि
0.040
79/3
निजी भूमि 80/3
0.020
निजी भूमि
0.020
86/1
निजी भूमि 87/1
0.015
निजी भूमि
0.020
86/2
निजी भूमि
0.015
87/2
निजी भूमि
0.020
86/4
निजी भूमि
0.015
87/4
निजी भूमि
0.140
83
निजी भूमि
0.020
86/5
निजी भूमि
0.040
350/2
निजी भूमि
0.040
350/3
निजी भूमि 343/2
0.080
निजी भूमि
0.020
48/2
निजी भूमि
0.020
48/3
निजी भूमि
0.020
48/4
निजी भूमि
0.020
48/5
निजी भूमि
0.020
48/6
निजी भूमि
0.020
48/7
निजी भूमि
0.020
48/8
निजी भूमि 49
0.140
निजी भूमि 41
0.040
निजी भूमि 37/1
0.015
निजी भूमि
0.015
37/2
निजी भूमि
0.015
37/3
निजी भूमि
0.030
35/1
निजी भूमि
0.030
35/2
निजी भूमि 32/1
0.020
निजी भूमि
0.020
32/2
निजी भूमि
0.020
32/3
निजी भूमि
0.010
161
निजी भूमि 163
0.060
निजी भूमि
0.100
46/2
निजी भूमि
1.260
कुल रकबा निजी भूमि
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 अप्रैल 2016
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है. - महुआडाडा तालाब योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी , गुनौर में किया जा सकता है .
प्र. क्र. 002- अ- 82 - वर्ष 2015-16.- भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013की धारा 15 ( 1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013की धारा 15 ( 2 ) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- पन्ना
(ख) तहसील- गुनौर
$ (ग ) ग्राम- सिमरी बहादुर सिंह, प.ह.नं. 44
(घ) क्षेत्रफल-1.530 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
भूमि का प्रकार (3) (1)
137
0.040
निजी भूमि 566
0.130
निजी भूमि
0.060
138
निजी भूमि 571
0.100
निजी भूमि 572
0.050
निजी भूमि
0.070
640
निजी भूमि
0.070
639
निजी भूमि 583
0.040
निजी भूमि
0.020
635
निजी भूमि 584
0.050
निजी भूमि 1469
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 अप्रैल 2016
भाग 1 ]
(1)
(2)
(3)
0.050
590
निजी भूमि
0.040
591
निजी भूमि 592
0.030
निजी भूमि
0.030
486
निजी भूमि 487
0.010
निजी भूमि
0.060
593
निजी भूमि
0.010
594
निजी भूमि
0.050
595/1
निजी भूमि
0.050
595/2
निजी भूमि
0.050
598
निजी भूमि
0.050
599
निजी भूमि 603
0.010
निजी भूमि 602
0.010
निजी भूमि 511
0.010
निजी भूमि 512/1
0.050
निजी भूमि 512/3
0.050
निजी भूमि
0.060
512/2
निजी भूमि
0.080
505
निजी भूमि
0.020
484/1
निजी भूमि 484/2
0.020
निजी भूमि 485
0.030
निजी भूमि
0.040
489
निजी भूमि 407
0.040
निजी भूमि
0.010
408
निजी भूमि
0.040
404
निजी भूमि कुल रकबा निजी भूमि 1.530
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.-सिमरी तालाब योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.
(3 ) भूमि को नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी , गुनौर में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 007- अ- 82-वर्ष 2015-16.- भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 ( 1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि-अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013की धारा 15 (2 ) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है , इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला - पन्ना
(ख) तहसील- अमानगंज
(ग ) ग्राम- विक्रमपुर , प.ह.नं. 23
(घ) क्षेत्रफल-10.160 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
भूमिका प्रकार
कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में )
(2)
(3) (1)
0.020
155
निजी भूमि
0.700
212
निजी भूमि
0.400
219/1
निजी भूमि
0.400
219/2
निजी भूमि
1.000
220/1
निजी भूमि
0.940
220/2
निजी भूमि
0.840
243
निजी भूमि 245
0.540
निजी भूमि
0.260
246
निजी भूमि
0.950
247
निजी भूमि
0.730
249
निजी भूमि
0.250
250
निजी भूमि 251
0.310
निजी भूमि 259
1.590
निजी भूमि
0.300
302
निजी भूमि
0.070
282
निजी भूमि
0.200
267
निजी भूमि
0.220
244
निजी भूमि 252
0.390
निजी भूमि 218/2
0.050
निजी भूमि कुल रकबा निजी भूमि .10.160
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.- जसवंतपुरा तालाब योजना के अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य हेतु .
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , गुनौर में किया जा सकता है .
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 अप्रैल 2016
1470
प्र. क्र. 008- अ-82-वर्ष 2015-16.- भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013की धारा 15 ( 1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि-अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013की धारा 15 (2 ) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है , इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है , अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित हैः-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- पन्ना
(ख) तहसील- गुनौर
(ग ) ग्राम- तुर्कीताल, प.ह.नं. 44
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.390 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
भूमिका प्रकार
कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
(3) (1)
245
0.120
निजी भूमि 247
0.010
निजी भूमि
0.020
248
निजी भूमि
0.010
246/1
निजी भूमि
0.050
244
निजी भूमि
0.010
243
निजी भूमि 249
0.010
निजी भूमि
0.100
329
निजी भूमि 328
0.100
निजी भूमि
0.010
327
निजी भूमि 326
0.010
निजी भूमि 320
0.060
निजी भूमि
0.040
322/2
निजी भूमि
0.040
322/1
निजी भूमि
0.010
323/2
निजी भूमि
0.060
321
निजी भूमि
0.150
430
निजी भूमि
(3)
(2)
(1)
445/2
0.050
निजी भूमि
0.020
447
निजी भूमि
0.150
448
निजी भूमि
0.050
445/1
निजी भूमि
0.310
206
निजी भूमि
1.390
कुल रकबा निजी भूमि
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है. -सिमरी तालाब योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी , गुनौर में किया जा सकता है .
प्र. क्र. 008- अ-82 - वर्ष 2015-16.- भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013की धारा 15 ( 1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013की धारा 15 ( 2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है , इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन
(क) जिला- पन्ना
(ख) तहसील- अमानगंज
(ग) ग्राम- पगरा, प.ह.नं. 11
(घ) लगभग क्षेत्रफल- 1.659 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
भूमि का प्रकार
कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(3)
(2)
(1)
0.540
1324
निजी भूमि 1325
0.320
निजी भूमि भाग 1 ]
1471
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 अप्रैल 2016
(2)
(3) (1)
1276
0.040
निजी भूमि
0.020
2942/1
निजी भूमि
0.050
2942/2
निजी भूमि
0.010
2798
निजी भूमि
0.040
2828/1
निजी भूमि
0.020
2940/3
निजी भूमि
0.060
2796/1
निजी भूमि
0.020
2801 /2क
निजी भूमि
0.020
2816/1
निजी भूमि
0.190
1246/2
निजी भूमि
0.059
1246/1
निजी भूमि
0.270
1341/1
निजी भूमि
1.659
कुल रकबा निजी भूमि
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है. - पगरा तालाब योजना के अन्तर्गत बांध एवं नहर निर्माण ( छूटे हुए एवं कम रकवा ) कार्य हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , गुनौर में किया जा सकता है .
प्र. क्र. 028 - अ- 82- वर्ष 2015-16.- भूमिअर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 ( 1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013की धारा 15 (2 ) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासने को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है , इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- पन्ना
(ख) तहसील- गुनौर
(ग) ग्राम- कचनारा , प.ह.नं. 12 सुरदहा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.810 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
भूमि का प्रकार
कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में )
(3)
(2)
(1)
0.010
8/1 ka
निजी भूमि
0.350
23/1
निजी भूमि
0.060
25/1
निजी भूमि
0.050
25/2
निजी भूमि
0.020
19/1
निजी भूमि 22/1
0.030
निजी भूमि
0.010
22/2 ka
निजी भूमि
0.050
31/2
निजी भूमि 20
0.120
निजी भूमि
0.060
31/3
निजी भूमि
0.010
22/3
निजी भूमि
0.020
31/1 ka
निजी भूमि
0.010
19/2
निजी भूमि
0.010
8/2 kh
निजी भूमि कुल रकबा निजी भूमि 0.810
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है. - नचनौरा तालाब योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी , गुनौर में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 029- अ- 82- वर्ष 2015-16.- भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 ( 1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013की धारा 15 ( 2 ) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है , अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के 1472
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 अप्रैल 2016
कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- पन्ना
(ख) तहसील- गुनौर
(ग) ग्राम- नचनौरा , प.ह.नं. 10
(घ) क्षेत्रफल-9.151 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
भूमिका प्रकार
कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
(3) (1).
0.046
1281
निजी भूमि 1311
0.039
निजी भूमि
0.025
1312
निजी भूमि
0.042
1310
निजी भूमि
0.042
1309
निजी भूमि
0.135
1329/1
निजी भूमि 1330
0.045
निजी भूमि
0.030
1331/1
निजी भूमि 1338
0.120
निजीभूमि
0.050
1339
:
निजी भूमि
0.050
1340
निजी भूमि
0.060
1356
निजी भूमि ام 1355
0.083
निजी भूमि 1354
0.016
निजी भूमि 1372
0.078
निजी भूमि
0.060
1353
निजी भूमि
0.015
1351
निजी भूमि
0.025
1349
निजी भूमि
0.020
1350
निजी भूमि 1347
0.010
निजी भूमि
0.060
1097
निजी भूमि
(3)
(2)
(1)
1098
0.010
निजी भूमि 1092
0.180
निजी भूमि
0.060
1093
निजी भूमि
0.048
1079
निजी भूमि 1090/1
0.024
निजी भूमि
0.050
1080
निजी भूमि
0.051
1081
निजी भूमि
0.010
1090/2
निजी भूमि
0.132
1082
निजी भूमि
0.030
1034
निजी भूमि 1033
0.054
निजी भूमि
0.210
1032
निजी भूमि 952
0.140
निजी भूमि 953
0.010
निजी भूमि
0.040
955
निजी भूमि
0.020
954
निजी भूमि
0.050
1329/2
निजी भूमि
0.030
1331/2
निजी भूमि
0.114
1648
निजी भूमि
0.020
1676
निजी भूमि
0.011
1604
निजी भूमि
0.060
1667/1
निजी भूमि
0.020
1666
निजी भूमि
0.200
1657
निजी भूमि 1656
0.030
निजी भूमि
0.010
1165
निजी भूमि 1163
0.020
निजी भूमि 1164
0.150
निजी भूमि
0.160
1162
निजी भूमि
0.020
1159
निजी भूमि 1473
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 अप्रैल 2016
भाग 1 ]
(2)
(3) (1)
856
0.060
निजी भूमि
0.040
853/1
निजी भूमि
0.050
855
निजी भूमि 505
0.020
निजी भूमि 506
0.060
निजी भूमि
0.100
516
निजी भूमि
0.010
515
निजी भूमि
0.160
514
निजी भूमि
0.010
477
निजी भूमि 478
0.140
निजी भूमि
0.010
480
निजी भूमि
0.060
479
निजी भूमि
0.040
481
निजी भूमि
0.030
482
निजी भूमि
0.020
483
निजी भूमि
0.120
485
निजी भूमि
0.020
487
निजी भूमि
0.180
450
निजी भूमि 443
निजी भूमि
0.100
0.030
444
निजी भूमि
0.080
441
निजी भूमि
0.090
439
निजी भूमि
0.090
429
निजी भूमि
0.150
427
निजी भूमि 426
0.020
निजी भूमि
0.010
430
निजी भूमि 425
0.030
निजी भूमि
0.036
364
निजी भूमि
0.090
446
निजी भूमि
(3)
(2)
(1)
0.020
445
निजी भूमि
0.020
442
निजी भूमि 1524
0.290
निजी भूमि 1533/1
0.300
निजी भूमि
0.170
1534
निजी भूमि 1535
0.150
निजी भूमि
0.030
1536/1
निजी भूमि 1537/1
0.360
निजी भूमि
0.100
1542/1
निजी भूमि
0.040
1541
निजी भूमि
0.320
1559
निजी भूमि 1313
0.190
निजी भूमि
0.220
1316
निजी भूमि
0.230
1318
निजी भूमि
0.500
1538
निजी भूमि 1574
0.500
निजी भूमि
0.080
1620
निजी भूमि 1533/2
निजी भूमि
0.300
0.030
1536/2
निजी भूमि
ام
0.360
1537/2
निजी भूमि
0.070
1542/2
निजी भूमि कुल रकबा निजी भूमि 9.151
( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है. -नचनौरा तालाब योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , गुनौर में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , शिव नारायण सिंह चौहान , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
1474
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 अप्रैल 2016
उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, जबलपुर Jabalpur, the 12th April 2016
No.446 -Confdl . -2016- II - 3-1-2016 .- In compliance of the Resolution of Chief Justices ' Conference , 2014 as well as to motivate the Advocates for joining judiciary by competing in H. J. S. Examination so as to increase their representation in the Judiciary and also to sharpen their professional skills and knowledge , the Madhya Pradesh State Judicial Academy, High Court of M. P. , Jabalpur is conducting Workshop for Advocates from 17-4-2016 to 20-4-2016 ( from 10.30 am to 5.00 pm) at Madhya Pradesh State Judicial Academy in which 52 Advocates will participate whose names are shown as per list "A " annexed with this order , on the following terms and conditions.-
1. The nominated Advocates shall have to report at 10.00 a.m. sharp on 17-4-2016 at Madhya Pradesh State Judicial Academy, High Court of M. P. , Jabalpur.
2. The nominated Advocates are directed to appear soberly dressed ( i.e. white shirt and grey - black stripped/white /black trousers in case of men and white saree and blouse in case of women) .
3. Nominated Advocates are expected to bring law books (bare Acts as illustrated in the syllabus of the HJS Examination)
4. Nominated Advocates shall have to make their own arrangements for travelling and accommodation .
5. The participants shall be provided with tea and snacks twice and lunch during the workshop .
6. On successful completion of the programme , MPSJA shall provide " Certificate of participation " to the participants .
By order of Hon'ble the Chief Justice , MANOHAR MAMTANI , Registrar General .
जबलपुर, दिनांक 12 अप्रैल 2016
क्र. B - 1584- दो-2-46-2015.- श्री संजीव श्रीवास्तव , प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय, टीकमगढ़ को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक- 3- ( ए) 19- 03- इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12( 1 ) के अन्तर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2013 से 31 अक्टूबर 2015 तक 2 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिये तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिये समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.
[भाग 1
उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं
क्र. B - 1594-दो-3-32-2011.- श्री ए. के. पाण्डेय, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, रीवा को दिनांक 17 से 31 मार्च 2016 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए पन्द्रह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री ए. के. पाण्डेय, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय, रीवा को रीवा पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री ए. के. पाण्डेय उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. B- 1596-दो- 2-33-2010.- श्री रणजीत सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , विदिशा को दिनांक 2 से 11 मार्च 2016 तक दोनों सम्मिलित करके दस दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 12 एवं 13 मार्च 2016 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री रणजीत सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विदिशा को विदिशा पुनः पदस्थापित किया जाता है.
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री रणजीत सिंह उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
$
क्र. B- 1598- दो - 2-17-2012 .- श्रीमती एन. व्ही. कौर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , सीहोर को दिनांक 8 से 11 मार्च 2016 तक चार दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 6 एवं 7 मार्च 2016 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 12 एवं 13 मार्च 2016 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्रीमती एन. व्ही. कौर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीहोर को सीहोर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती एन . व्ही . कौर, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाती तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.
भाग 1 ]
क्र. B - 1600- दो- 3-420-80- भाग- बारह.- श्री आर. पी . एस. चौहान, सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, होशंगाबाद के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश , होशंगाबाद को उनके सेवानिवृत्ति दिनांक 29 फरवरी 2016 को उनके अवकाश लेखा में शेष बचे अवकाश में से 174 दिवस ( एक सौ चौहत्तर दिवस मात्र ) के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिये समर्पित करने की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल को आदेश क्रमांक 3 ( ए) 19/03/इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 3 ) एवं समसंख्यक पत्र क्रमांक-1734/इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 2 जनवरी 2009 एवं मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग मंत्रालय , भोपाल के संशोधित ज्ञापन क्रमांक-एफ-6-1/2012 /नियम/चार, दिनांक 25 सितम्बर 2012 में दिए गए प्रावधानों के अंतर्गत प्रदान की जाती है. 15
गणना- पत्रक
1. श्री आर. पी . एस. चौहान, : 30-10-1987 सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश , होशंगाबाद के न्यायालय के अति. न्यायाधीश , होशंगाबाद का नियुक्ति दिनांक.
2. सेवानिवृत्ति दिनांक : 29-2-2016
: शासकीय सेवा में नियुक्तिदि. 9-3-1987 के पश्चात् होने से लागू नहीं. 3. नियुक्तिदिनांक से दिनांक 9-3-1987 तक कुल सेवा अवधि.
:
1475
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 अप्रैल 2016
नोट :- मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3 (ए) 19-03- इक्कीस - ब( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) एवं समसंख्यक पत्र क्रमांक- 1734- इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 2 जनवरी 2009 के अनुसार दिनांक 1 नवम्बर 1999 के पश्चात् के अर्जित अवकाश नगदीकरण को उपरोक्त गणना में सम्मिलित नहीं किया गया है .
क्र. B - 1602-दो-3-43-2013.- श्रीमती मीना सिंह, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , ग्वालियर को दिनांक 9 से 15 मार्च 2016 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए 7 दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्रीमती मीना सिंह , प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है .
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती मीना सिंह उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.
28 वर्ष 4 माह 29 दिन
4. दिनांक 10-3-1987 से सेवानिवृत्ति दिनांक तक कुल सेवा अवधि.
5. कालम ( 3 ) में अंकित अवधि : लागू नहीं हेतु समर्पण अवकाश की पात्रता
(एक वर्ष से 15 दिन की दर से) .
: 28-14 × 15-210 दिन.
6. कालम (4) में अंकित अवधि हेतु समर्पण अवकाश की पात्रता (एक वर्ष में 7 दिन की दर से तथा दो वर्ष में 15 दिन की दर से)
7. कुल अर्जित अवकाश समर्पण की पात्रता. : 210दिन 8. घटाईयेः- सेवा के दौरान लिया गया अवकाश समर्पण का लाभ. 36 दिन :
174दिन 9. सेवानिवृत्ति पर अर्जित अवकाश समर्पण की पात्रता. :
क्र. B- 1604-दो-3-32-2011.- श्री ए. के. पाण्डेय, तत्कालीन जिला एवं सत्र न्यायाधीश , पन्ना वर्तमान में प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , रीवा को दिनांक 22 से 25 दिसम्बर 2015 तक के शीतकालीन अवकाश एवं दिनांक 26 से 30 दिसम्बर 2015 तक के अर्जित अवकाश की अवधि में एल. टी. सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण वर्ष 2015 से वर्ष 2019 तक की ब्लाक अवधि हेतु दस दिवस के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक- 3/( ए) 19/03 /इक्कीस - ब ( एक) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9(1 -ड) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक- 3666-इक्कीस- ब( एक ) 2011, दिनांक 8 अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के अन्तर्गत प्रदान कीजाती है.
क्र. B- 1608- दो- 2-15-2016.- श्री सुभाष कुमार जैन , तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , दमोह वर्तमान में प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दमोह को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक -3/ (ए) 19/ 03इक्कीस - ब ( एक) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) के अन्तर्गत दिनांक 2 जून 2013 से दिनांक 1 जून 2015 तक 2 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिये तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिये समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.
क्र. B -1610- दो-2-10-2016. श्री बी. सी. मलैया, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , झाबुआ को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक-3/(ए) 19/03/इक्कीस- ब( एक) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) के अन्तर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2013 से 31 अक्टूबर 2015 तक दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिये तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिये समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.
माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, यू. एस. दुबे, रजिस्ट्रार.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 अप्रैल 2016
1476
जबलपुर, दिनांक 7 अप्रैल 2016
क्र. 430- गोपनीय- 2016- II - 2-33-57 ( Pt .- 12 ) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश एतद्वारा , मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के अधिसूचना दिनांक 2/4 मार्च 2002, 14 जनवरी 2005 , 04 नवम्बर 2009 , 20 मई 2011 एवं 30 जुलाई 2013 द्वारा गठित कुटुम्ब न्यायालय हेतु उक्त विभाग के आदेश फा. क्रमांक 1-1-2002/इक्कीस- ब( एक ) -1231 , दिनांक 30 मार्च 2016 के अंतर्गत नियुक्त मध्यप्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा के कार्यरत् निम्न सारणी के स्तम्भ ( 2 ) में उल्लेखित अधिकारी को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 62 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक अथवा आगामी आदेश होने तक स्तम्भ ( 3 ) में वर्णित स्थान से स्थानांतरित कर स्तम्भ ( 5 ) में वर्णित कुटुम्ब न्यायालय में पदस्थ करता है:-
सारणी
कहां को
कहां से
नाम
क्र.
(4)
न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी (5)
(3)
(2)
(1)
सीहोर
बुरहानपुर
1 श्री मोहम्मद यूसुफ मंसूरी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , बुरहानपुर.
प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , सीहोर की हैसियत से रिक्त स्थान पर. श्री मोहम्मद यूसुफ मंसूरी वर्तमान पदस्थापना के साथ - साथ कुटुम्ब न्यायालय, देवास का समवर्ती प्रभार (concurrent charge ) भी संभालेंगे एवं इस हेतु वे प्रत्येक माह में 15 दिवस के लिये कुटुम्ब न्यायालय , देवास में श्रृंखला न्यायालय आयोजित करेंगे .
टिप्पणी.- उपरोक्त सेवानिवृत्त होने जा रहे जिला न्यायाधीश को देय वेतन तथा भत्तों का निर्धारण मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय , नियम, 2002के नियम 3 के अंतर्गत होगा.
जबलपुर , दिनांक 8 अप्रैल 2016
क्र. 434- गोपनीय- 2016- दो- 2-1-2016 ( भाग -ए ) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्नलिखित जिला एवं सत्र न्यायाधीश को निम्न सारणी के स्तम्भ ( 3 ) में निर्दिष्ट स्थान से स्तम्भ ( 4 ) में निर्दिष्ट स्थान में स्थानांतरित कर स्तम्भ ( 6 ) में निर्दिष्ट सिविल जिले के लिये जिला न्यायाधीश की हैसियत से उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है . साथ ही दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 9 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उन्हें उनके नाम के समक्ष सारणी के स्तम्भ ( 5 ) में निर्दिष्ट सत्र खण्ड के लिये उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से सत्र न्यायालय में सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नियुक्त करता है :-
$
सारणी
कहां से
कहां को
नाम
क्र.
पदस्थापना के जिले का नाम
न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(3)
(4)
(2)
(1)
उज्जैन
(5) उज्जैन
1. श्री सत्येन्द्र सिंह
अलीराजपुर
(6) सिविल जिला, उज्जैन. जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त स्थान पर.
2.
मुरैना
बुरहानपुर बुरहानपुर
श्री जोगेन्द्र कुमार वर्मा
सिविल जिला, बुरहानपुर. जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री एम. वाय. मंसूरी के स्थान पर.
बालाघाट
भिण्ड
बालाघाट
3. श्री दीपक कुमार अग्रवाल
सिविल जिला बालाघाट. जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त स्थान पर.
1477
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 अप्रैल 2016
भाग 1 ]
(3) (2)
(1)
देवास 4. श्री राजेन्द्र कुमार ( वर्मा )
(6)
(4)
(5)
अलीराजपुर
अलीराजपुर
सिविल जिला, अलीराजपुर. जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री सत्येन्द्र सिंह के स्थान पर.
टिप्पणी.- ( 1 ) आदेश क्रमांक 309 /गोपनीय/2016 , दिनांक 14 मार्च, 2016 जहां तक इसका संबंध श्री जोगेन्द्र कुमार वर्मा , विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति ( अत्याचार निवारण ) , अधिनियम, मुरैना का, मुरैना से छिन्दवाड़ा स्थानांतरण से है, एतद्वारा निरस्त किया जाता है.
( 2 ) आदेश क्रमांक 309/गोपनीय / 2016 , दिनांक 14 मार्च, 2016 , जहां तक इसका संबंध श्री दीपक कुमार अग्रवाल, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति ( अत्याचार निवारण ) , अधिनियम, भिण्ड का, भिण्ड से दमोह स्थानान्तरण से है, एतद्वारा निरस्त किया जाता है .
(3 ) आदेश क्रमांक 309/गोपनीय/2016 , दिनांक 14 मार्च , 2016 , जहां तक इसका संबंध श्री राजेन्द्र कुमार ( वर्मा ) , द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , देवास का , देवास से श्योपुर स्थानांतरण से है. एतद्वारा निरस्त किया जाता है.
क्र. 435 -गोपनीय- 2016- दो- 2-1-2016 ( भाग - बी) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अधीन एवं मध्यप्रदेश सिविल कोर्ट्स एक्ट, 1958 की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश निम्न सारणी के स्तम्भ (2 ) में दर्शित उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी को उनके समक्ष स्तम्भ ( 3 ) में निर्दिष्ट स्थान से स्तम्भ (4 ) में निर्दिष्ट स्थान पर स्थानांतरित कर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से तत्संबंधी स्तम्भ ( 6 ) में निर्दिष्ट विशेष न्यायाधीश की हैसियत से तथा मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग की अधिसूचना क्रमांक फा-1-2-90- इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 26 अक्टूबर 1995 , अधिसूचना क्रमांक फा. - 1-2-90-इक्कीस - ब ( एक ) , दिनांक 19 फरवरी 1997 एवं क्रमांक 1-2-90- इक्कीस- अ ( एक ) , दिनांक 7 मई 1999 तथा क्रमांक फा. 1-2-90- इक्कीस - ब ( एक ) , दिनांक 4 मई 2007 द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम, 1989 ( 1989 की संख्या 33 ) की धारा 14 के अधीन विनिर्दिष्ट सारणी के तत्संबंधी स्तम्भ ( 7 ) में निर्दिष्ट विशेष न्यायालय में पीठासीन अधिकारी के रूप में पदस्थ एवं नियुक्त करता है.
दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( 1974 की संख्या 2 ) की धारा 9 की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , उच्चतर न्यायिक सेवा के निम्न सारणी के स्तम्भ ( 2 ) में निर्दिष्ट अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष सारणी के स्तम्भ ( 5 ) में निर्दिष्ट सत्र खण्ड के लिए सत्र न्यायालय की अधिकारिता का प्रयोग करने के लिये अपर सत्र न्यायाधीश नियुक्त करता है: -
कहां को नाम
कहां से
क्रमांक
(3)
(4) (2)
(1)
गुना
श्योपुर 1. श्री महेश कुमार भदकारिया
रायसेन
दमोह श्री भाऊराव पाटिल
2.
धार
ग्वालियर 3. कुमारी शोभा पोरवाल
छिन्दवाड़ा 4. श्री प्रभात कुमार मिश्रा छिन्दवाड़ा
सारणी
विशेष न्यायालय के संदर्भ
में टिप्पणी
सत्रखण्ड का नाम
न्यायालय का नाम
(7) (5)
(6)
श्योपुर
श्योपुर पीठासीन अधिकारी, विशेष न्यायालय की हैसियत से.
दमोह दमोह पीठासीन अधिकारी , विशेष न्यायालय की हैसियत से.
ग्वालियर ग्वालियर पीठासीन अधिकारी, विशेष न्यायालय की हैसियत से.
छिन्दवाड़ा छिन्दवाड़ा पीठासीन अधिकारी , विशेष न्यायालय की हैसियत से.
टिप्पणी.-( 1 ) आदेश क्रमांक 310 /गोपनीय /2016 , दिनांक 14 मार्च , 2016 जहां तक इसका संबंध कुमारी शोभा पोरवाल , अध्यक्ष जिला उपभोक्ता फोरम , धार का, धार से खुरई, जिला सागर स्थानांतरण से है , एतद्वारा निरस्त किया जाता है.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 अप्रैल 2016
1478
जबलपुर, दिनांक 11 अप्रैल, 2016
क्र. 444-गोपनीय-2016- दो- 3-1-2016 ( भाग- बी ) - भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , निम्न सारणी के स्तम्भ क्रमांक ( 2 ) में उल्लेखित न्यायिक अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष उक्त सारणी के स्तम्भ क्रमांक ( 3 ) में दर्शाये अनुसार उल्लेखित न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर, उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है : -
अधिकारी का नाम
(2)
क्रमांक (1)
1 श्री सूर्यपाल सिंह, राठौर, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 , रतलाम के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश, रतलाम.
2 श्री आदिल अहमद खान, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2, सिवनी.
3 सुश्री बिन्दु पटेल, सत्रहवें व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 , जबलपुर.
4 सुश्री निधि जैन, पन्द्रहवें व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2, जबलपुर.
5 श्रीमती रेखा मरकाम, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 , दतिया के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश , दतिया.
6 श्री अजय सिंह यादव, तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 , अम्बाह जिला मुरैना.
7 श्री सुरेन्द्र सिंह कुशवाह, चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 , अम्बाह जिला मुरैना.
सारणी
न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(3)
षष्ठम् व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-2 , रतलाम की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
तृतीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 , सिवनी की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 , जबलपुर की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
षष्ठम् व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 , जबलपुर की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 , दतिया की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 , अम्बाह जिला मुरैना की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 , अम्बाह जिला मुरैना की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, मनोहर ममतानी, रजिस्ट्रार जनरल.
Jabalpur , the 10th April 2016
No. B - 1562 - III - 6-6-90 . In exercise of the powers conferred by sub- section 2 of the Section 11 of the Code of Criminal Procedure , 1973 (Act No. 2 of 1974) the High Court of Madhya Pradesh hereby designates the Judicial Magistrates shown in the Column No. (3 ) of the table below to be the Presiding Officer of the Court for trial of offences under Forest Laws and Mining Laws for the Districts shown in Column No. (2) of the said table.
Place (2)
S. No. (1)
1
Alirajpur
2
Anuppur
3
Ashok Nagar
4
Balaghat
5
Badwani
TABLE
Name of the Officer and Designation (3)
Vikram Singh Bule , CJM
Smt . Shilpa Tiwari , JMFC
Shri Sajjan Singh Sisodiya , JMFC
Shri Abdullah Asif , JMFC
Shri Ashok Kumar Sondhiya , CJM 1479
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 अप्रैल 2016
भाग 1 ]
(2)
(1)
Betul
6
7
Bhind
8
Bhopal
9
Burhanpur 10
Chhatarpur 11
Chhindwara 12
Damoh
Datia
13
Dewas
14
15
Dhar
Dindori
16
17
Guna
18
Gwalior
Harda
19
20
Hoshangabad 21
Indore
22
Jabalpur 23
Jhabua
24
Katni
25
Khandwa
Mandla
26
27
Mandsaur 28
Morena
29
Narsinghpur 30
Neemuch 31
Panna
Raisen
32
33
Rajgarh
34
Ratlam
35
Rewa
36
Sagar
Satna
37
38
Sehore
Seoni
39
40
Shahdol (3)
Shri Pradeep Kumar Varkade , JMFC
Shri Sankarshan Prasad Pandey , JMFC .
Shri Kamlesh Itawadiya , JMFC .
Shri Ravi Nayak , JMFC
Shri Lavkesh Singh , JMFC
Shri Lokesh Taran , JMFC
Shri Anurag Dwivedi , JMFC
Shri Rajeev Rao Gautam , JMFC
Shri Jitendra Singh Kushwaha, ACJM
Shri Ajay Ramawat , JMFC
Shri Surendra Kumar Shrivastava , CJM
Shri Rajesh Sharma , JMFC
Shri Ramvilas Gupta , JMFC
Shri Ashish Shrivastava , JMFC
Shri Mayank Shukla , JMFC
Shri Sanjay Shrivastava , JMFC
Shri Rajkuamar Yadav, JMFC
Shri Devdutt , JMFC
Shri Naveen Kumar Sharma , ACJM
Shri Akbar Sheikh , JMFC
Shri Susheel Kumar Gautam , JMFC
Shri Veerendra Joshi , JMFC
Shri Sabir Ahmad Khan , JMFC
Shri Vikas Kumar Sharma , JMFC
Shri Manoj Kümar Rathi , JMFC
Shri Ravi kumar Borasi , JMFC
Shri Praveen Kumar Sondhiya , JMFC
Shri Jeetendra Mehar , JMFC
Shri Rakesh Kumar Jamra , JMFC
Shri Sanjay Kumar Sahi , JMFC
Shri Manish Sharma , JMFC
Shri Vijay Kumar Pandey , JMFC
Smt . Kavita Iwanati , JMFC
Shri Dharmesh Bhatt , JMFC
Ku . Padma Rajore , JMFC [भाग 1 1480
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 अप्रैल 2016
(3)
(2)
(1)
41
Shri Alok Pratap Singh , JMFC
Shajapur
Shri Ankit Shrivastava , JMFC
42
Sheopur
Shri Ravindra Kumar Sharma , JMFC 43
Shivpuri
Shri Prashant Shukla , JMFC
44
Sidhi
45
Shri Ramakant Bharke , JMFC
Singrauli
46
Shri Chandan Singh Chouhan , JMFC Tikamgarh
Shri Manish Kumar Shrivastava , JMFC 47
Ujjain
48
Shri Lokendra Singh , JMFC
Umariya
Vidisha
Shri Dinesh Kumar Prajapati , JMFC
49
Mandleshwar
Shri Sumit Sharma , JMFC
50
क्र. B - 1564-तीन-6-6-64.- दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 ( अधिनियम क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उच्च न्यायालय श्री राकेश पाटीदार, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी एवं एकादशम् व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -1 , भोपाल को, मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक 1-4-96/ 21 - बी( 1 ) दिनांक 7-9-1996 द्वारा निर्मित न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी के न्यायालय के विशेष मजिस्ट्रेट , भोपाल के रूप में, इस संबंध में उच्च न्यायालय द्वारा पूर्व में जारी अधिसूचना को अतिष्ठित करते हुए, नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट अधिनियमों द्वारा या उनके अधीन घोषित अपराधों से संबंधित मामलों के विचारण के लिये नियुक्त करता है . उक्त न्यायालय के पीठासीन अधिकारी का मुख्यालय भोपाल में रहेगा.
दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 ( अधिनियम क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 11 की उपधारा 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लेते हुए उच्च न्यायालय श्री केशव मनी सिंघल, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -1 , इन्दौर को, मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल की अधिसूचना क्रमांक1-1/ 2001 /21 - बी ( एक ) दिनांक 23 मार्च 2007 द्वारा निर्मित न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी के न्यायालय के विशेष मजिस्ट्रेट , इन्दौर के रूप में, इस संबंध में उच्च न्यायालय द्वारा पूर्व में जारी अधिसूचना को अतिष्ठित करते हुए, नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट अधिनियमों द्वारा या उनके अधीन घोषित अपराधों से संबंधित मामलों के विचारण के लिये नियुक्त करता है. उक्त न्यायालय के पीठासीन अधिकारों का मुख्यालय इन्दौर में रहेगा .
अनुसूची
खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 ( क्रमांक 37 सन् 1954) मध्यप्रदेश म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट, 1956 ( क्रमांक 23 सन् 1956)
No. B- 1564- III - 6-6-64 . In exercise of the powers conferred by sub - section (2) of Section 11 of the Code of Criminal Procedure , 1973 (Act No. 2 of 1974) the High Court of Madhya Pradesh hereby appoints Shri Rakesh Patidar , Judicial Magistrate First Class and XI Civil Judge Class - I , Bhopal , as the Presiding Officer of the Special Court of Judicial Magistrate First Class established by the State Government vide Notification of Law & Legislative Affairs Department , Bhopal No. 1-4/ 96/ 21 - B ( 1 ) , dated 7-9-1996 in supersession of earlier notification of the High Court in this regard , for the trial of cases relating to offences declared by or under enactments specified in schedule below . The Headquarter of the said Court shall be at Bhopal .
In exercise of the powers conferred by sub - section 2 of Section 11 of the Code of Criminal Procedure , 1973 (Act No. 2 of 1974) , the High Court of Madhya Pradesh hereby appoints Shri Keshaw Mani Singhal Additional Chief Judicial Magistrate and III Civil Judge Class - I , Indore , as the Presiding Officer of the Special Court of Judicial Magistrate First Class established by the State Government vide Notification of Law & Legislative Affairs Department , Bhopal No. F -1-1 / 2001 /21 - B ( 1 ) , dated 23rd March 2007 in supersession of earlier notification of the High Court in this regard , for the trial of cases relating to offences declared by or under enactments specified in schedule below. The Headquarter of the said Court shall be at Indore .
1481
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 अप्रैल 2016
भाग 1 ]
SCHEDULE
The Prevention of Food Adulteration Act , 1954 ( Act No. 37 of 1954) Madhya Pradesh Municipal Corporation Act, 1956 (Act No. 23 of 1956) .
No. B - 1566 - III - 6-4-57 - IX. In exercise of the powers conferred by Sub - section (2) of Section 11 of the Code of Criminal Procedure , 1973 ( Act No. 2 of 1974) and in supersession of its earlier Notification the High Court of Madhya Pradesh hereby appoints the Judicial Magistrate First Class shown in Column No. (2 ) of the table below to be the Presiding Officer of the Court of Special Magistrate established by the Government of Madhya Pradesh for the trial of offences of Railway Property ( Unlawful Possession) Act , 1966 ( No. 29 of 1966) and under Section 137 to 147, 150 to 157 , 159 to 168 and 172 to 176 of the Indian Railways Act , 1989 (Act No. 24 of 1989 ) and for all other penal provisions of this Act in which Judicial Magistrate First Class isempowered to take cognizance , arising within the Railway Lands running through the territories of Revenue Districts shown in Column No (4) of the said table with effect from the date of his assumption of charge of the office:-
TABLE
Name of Magistrate
Local Area (4)
Head Quarter
(3)
S. No. (1)
Ratlam 1 Shri Rituraj Singh Chouhan , ACJM, Ratlam .
2
Jabalpur Shri Manoj Kumar Sharma, JMFC, Jabalpur.
Ratlam, Guna , Ashoknagar , Mandsaur, Neemuch, Jhabua , Alirazpur , Ujjain , Sagar, Bhopal , Indore, Dewas , Sehore , Shajapur, E. N. Khandwa, Burhanpur and Khargone.
Jabalpur, Khandwa , Hoshangabad , Bhopal , Sehore , Raisen , Vidisha , Gwalior, Sagar , Rewa , Satna, Datia, Morena , Shahdol , Chhindwara , Mandla , Seoni , Tikamgarh, Balaghat, Narsinghpur, Betul, Chhatarpur, Damoh , Sidhi and Katni .
क्र. B- 1568- तीन-10-42-75.- मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय अधिनियम, 1958 ( अधिनियम क्रमांक 19 सन् 1958 ) की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उच्च न्यायालय एतद्वारा निर्देशित करता है कि निम्न तालिका के कॉलम क्रमांक 3 में वर्णित न्यायिक अधिकारीगण अपने घोषित कार्यस्थल के अतिरिक्त कॉलम क्रमांक 2 में वर्णित स्थानों पर प्रत्येक माह में कॉलम क्रमांक 4 में वर्णित अवधि के लिये श्रृंखला न्यायालय आयोजित करने हेतु बैठक करेंगे .
No. B - 1568 - III- 10-42-75 .-In exercise of the powers conferred by Section 12 of the Madhya Pradesh Civil Courts Act , 1958 ( Act No. 19 of 1958 ) , the High Court of Madhya Pradesh hereby directs that the Judicial Officers named in the column No. (3 ) of the following table shall also hold sitting at places mentioned in the column No. (2) of the table in addition to his place of sitting for the period mentioned in the column No. (4) for holding Link Court
ADJ CADRE
S. No.
No. of Days for the Link Court
Name of the Officer and
designation
Places where Link Court is to be held (2)
(1) 1
Sausar
(3)
(4) 2 Weeks
Shri Alok Awasthi , AJ to I ADJ Chhindwara
2
Jawad
3
Deori
15 days
Shri Rajendra Prasad Sharma (Jr.) , I ADJ , Neemuch
2 Weeks
Shri Mahendra Kumar Jain , VI ADJ , Sagar
4
2 Weeks
Shri R. P. Soni , III ADJ , Satna
Rampur Baghelan
Budhaar
5
15 days
Shri Upendra Kumar Sonkar , I ADJ , Shahdol
1482
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 अप्रैल 2016
क्र. B - 1570- तीन-10-42-75.- मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय अधिनियम, 1958 ( अधिनियम क्रमांक 19 सन् 1958 ) की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उच्च न्यायालय एतद्वारा निर्देशित करता है कि निम्न तालिका के कॉलम क्रमांक ( 3 ) में वर्णित न्यायिक अधिकारीगण अपने घोषित कार्यस्थल के अतिरिक्त कॉलम क्रमांक ( 2 ) में वर्णित स्थानों पर प्रत्येक माह में कॉलम क्रमांक (4) में वर्णित अवधि के लिये श्रृंखला न्यायालय आयोजित करने हेतु बैठक करेंगे .
No. B - 1570- III - 10-42-75 . In exercise of the powers conferred by section 12 of the Madhya Pradesh Civil Courts Act , 1958 (Act No. 19 of 1958 ) , the High Court of Madhya Pradesh hereby directs that the Judicial Officers named in the column No. (3 ) of the following table shall also hold sitting at places mentioned in the column No. (2) of the table in addition to his place of sitting for the period mentioned in the column No. (4) for holding Link Court :-
S. No.
CIVIL JUDGE CADRE
No. ofDays for the Link Court Name of the Officer and designation
Places where Link Court is to be held (2)
(1)
1
(4) (3)
15 days
Shri Manish Anuragi , I CJ - II , Bijawar
Bakswaha (Chhatarpur) 2
15 days
Shri Kusumhara Chakravarty, I CJ - II , Chhindwara
Chaurai (Chhindwara) 3 Pachmarhi (Hoshangabad) 4
3 days
Shri Rajesh Kumar Agrawal , AJ to CJ - I, Piparia
15 days
Shri Susheel Kumar Gautam II CJ - II , Mandla
Bhuabichhiya (Mandla) 5
7 days
Shri Pankaj Jaiswal , II CJ - II , Gadarwara
Tendukhera (Narsinghpur) 6
15 days
Shri Neeraj Pawaiyya, V CJ - II , Katni
Barhi (Katni)
7 Khirkiya (Harda)
15 days
Shri Pradeep Soni ( Jr. ) I AJ to I CJ - II , Harda
Jabalpur , the 10th April 2016
No. B - 1660- III - 6-6-84 .- In exercise of the powers conferred by sub - section (3 ) of the Section (9) of the Code of Criminal Procedure , 1973 (Act No. 2 of 1974) and all other enabling provisions , the High Court of Madhya Pradesh hereby designes the Judicial Officers shown in the Column No. (3 ) of the table below to be the Presiding Officers of the Court for trial of offences of Rape , Gang - rape , Murder with Rape and all other offences relating thereto for the Districts shown in Column No. (2) of the said table , in supersession of all its earlier notifications in this regard in respect of the following places :-
Place (2)
S. No. (1)
1
Alirajpur
2
Ashoknagar
3
Bhind
4
Burhanpur
Chhindwara
5
6
Chhatarpur
7
Datia
8
Dhar
9
Hoshangabad
TABLE
Name of the Officer and designation (3)
Shri Chandra Mohan Upadhyay, I ASJ
Shri Anil Kumar Bhatia , II ASJ
Shri Umesh Pandav, IV ASJ
Shri Rajendra Kumar Nagpure , III ASJ
Shri P. K. Mishra , III ASJ
Shri B. S. Rawat , II ASJ
Shri B. P. Markam , ASJ
Shri Yashwant Singh Parmar , II ASJ
Smt. Rashmi Agarwal , I ASJ 1483
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 अप्रैल 2016
भाग 1 ]
(2)
(1)
10
Jabalpur
11
Mandla
12
Narsinghpur
13
Neemuch
ווןןיו
14
Raisen
15
Rajgarh
Rewa
16
17
Sagar
Satna
18
19
Sheopur
20
Sidhi
21
Mandleshwar
(3)
Smt. Shashikanta Vaishya , VIII ASJ
Smt . Kalpana Upadhyay, III ASJ
Smt. Kiran Singh , II ASJ
Shri Roopesh Chandra Varshneya Special Judge SC / ST POA Act .
Smt. Tripti Sharma , IV ASJ
Shri O. P. Tiwari , II ASJ
Shri Harisharan Yadav, I ASJ
Smt . Mamta Jain , I ASJ
Smt. Usha Gedam , IV ASJ
Shri Rajendra Prasad Sharma (Sr ) , ASJ
Shri Rajeev Kumar Ayachi , I ASJ
Shri Yogesh Dutt Shukla , I ASJ
जबलपुर, दिनांक 12 अप्रैल 2016
क्र. D - 1209-तीन-6-4-81 भाग पांच. मध्यप्रदेश डकैती और व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम, 1981 ( अधिनियम क्रमांक 36 सन् 1981 ) की धारा 6 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को, प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर, एतद्वारा अपनी अधिसूचना क्रमांक डी- 4230-तीन- 6-4-81 भाग- पांच , दिनांक 20 सितम्बर 2013 में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्ः- संशोधन
उक्त अधिसूचना की अनुसूची में अनुक्रमांक ( 1 ) तथा उससे संबंधित स्तंभ ( 2 ) में वर्णित वर्तमान प्रविष्टियों के स्थान पर , निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जावें:-
क्रमांक
अनुसूची
शासन द्वारा निर्मित स्पेशल कोर्ट का नाम
क्षेत्र जिसके लिए विशेष
न्यायाधीश की नियुक्ति की गई
अधिकारी का नाम एवं पदनाम विशेष न्यायाधीश की नियुक्ति के संबंध में (1)
1.
(2) श्री हरिशरण यादव , प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, रीवा.
(4) विशेष न्यायालय, रीवा
(3) दभौरा, पनवार, अतरेला, सिरमौर, जवा, जनेह तथा सेमरिया.
No. D- 1209- III - 6-4-81 - Pt - V.-In exercise of the powers conferred by sub - section (2) of the Section 6 of Madhya Pradesh Dacoity Aur Vyapharan Prabhavit Kshetra Adhiniyam , 1981 ( Act No. 36 of 1981 ) the High Court ofMadhya Pradesh , Jabalpur , hereby makes the following amendment in its Notification No. D -4230 - III - 6-4-81 Pt- V, dated 20th September 2013 , namely:-
AMENDMENT
In the Schedule of the said Notification in Serial No. ( 1 ) , for the existing entries in Column No. (2) the following entries , shall be substituted:-
Name of the Special Court established by the State Government
Area for which the
appointment made
in Special Court
S. No. Name & Designation of the Presiding Officer appointed in the Special Court
(2)
(1)
1. Shri Harisharan Yadav , IstAdditional Sessions Judge, Rewa .
(4) Special Court Rewa
(3) Dabhora , Panwar , Aathrela , Sirmour , Java, Janeh & Samariya [ भाग 1 1484
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 अप्रैल 2016
क्र. D- 1211- तीन- 6-4-81-6 . मध्यप्रदेश डकैती और व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम, 1981 ( अधिनियम क्रमांक 36 सन् 1981 ) की धारा 6 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को, प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर, एतद्वारा अपनी अधिसूचना क्रमांक सी - 4875 - तीन- 6-4-81 भाग - छ , दिनांक 28 नवम्बर 2015 में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्ः-
संशोधन
उक्त अधिसूचना की अनुसूची में अनुक्रमांक ( 1 ) तथा उससे संबंधित स्तंभ ( 2 ) में वर्णित वर्तमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जावें:-
अनुसूची
शासन द्वारा निर्मित विशेष न्यायालय का नाम क्र.
क्षेत्र जिसके लिए विशेष
न्यायाधीश की नियुक्ति की गई
अधिकारी का नाम एवं पदनाम (विशेष न्यायाधीश की नियुक्ति के संबंध में)
(1)
(3)
(2)
1क
(4) विशेष न्यायालय, मुरैना
सत्र खण्ड मुरैना के पुलिस स्टेशन सिटी कोतवाली मुरैना, स्टेशन रोड मुरैना, नूराबाद, सरायछोला तथा रिथौराकलां .
श्री एल. एल. गर्ग , पंचम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, मुरैना.
1ख
विशेष न्यायालय , अम्बाह श्री वैभव मण्डलोई, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, अम्बाह, मुरैना.
तहसील अम्बाह की क्षेत्रीय अधिकारिता (पुलिस थाना अम्बाह, पोरसा, सिहोनिया, दिमनी, महुआ एवं नगरा) .
1घ
विशेष न्यायालय , सबलगढ़
तहसील सबलगढ़ की क्षेत्रीय अधिकारिता ( पुलिस थाना सबलगढ़, पहाड़गढ़ , कैलारस , रामपुरकला, टेंटरा , चिन्नौनी ) .
श्री ओ. पी. एस. रघुवंशी ( सीनि. ) द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , सबलगढ़, मुरैना.
नोट.-विशेष न्यायालयों में लंबित मामले उनकी क्षेत्रीय अधिकारिता के अनुसार नवीन गठित न्यायालयों में अंतरित हो जायेंगे .
No. D- 1211 - III - 6-4-81 - VI . In exercise of the powers conferred by Sub - Section (2) of the Section 6 of Madhya Pradesh Dacoity Aur Vyapharan Prabhavit Kshetra Adhiniyam , 1981 (Act No. 36 of 1981 ) the High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur, hereby makes the following amendment in its Notification No. C-4875 - III - 6-4-81 Pt- V, date 26th November 2015 , namely:-
AMENDMENT
In the Schedule of the said Notification in Serial No. ( 1 ) , for the existing entries in Column No. (2) the following entries , shall be substituted:-
SCHEDULE
No.
Name of the Special Court established by the State Government
Areas for which he is proposed to be appointed as a Special Judge
Name & Designation of Presiding Officer appointed as Special Judge
(3)
(2)
(1) 1A.
(4) Special Court Morena Vth ASJ Morena Shri L. L. Garg ,
Police Station of Sessions Division Morena City Kotwali Morena , Station Road , Morena , Noorabad , Sarai Chola and Rithorakala .
1B
Special Court Ambah Shri Vaibhav Mandloi , ASJ, Ambah
Territorial jurisdiction of Tehsil Ambah (Police Statation Ambah , Porsa , Sihonia , Dimni , Mahua , Nagra) 1485
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 अप्रैल 2016
भाग 1 ]
(3)
(2)
(1) 1D
(4) Special Court Sabalgarh Territorial jurisdiction of Tehsil Sabalgarh (Police Station Sabalgarh , Pahadgarh , Kailaras , Rampur - Kalan , Tentra , Chinnoni) .
Shri O.P.S. Raghuvanshi (Sr.) , IInd ASJ , Sabalgarh
Note . The pending cases of the Special Courts shall stand transferred to the newly constituted Courts according to their territorial jurisdiction .
क्र. D - 1213- तीन-6-4-81 - भाग- 5.- मध्यप्रदेश डकैती और व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम, 1981 ( अधिनियम क्रमांक 36 सन् 1981 ) की धारा 6 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को, प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर, एतद्वारा अपनी अधिसूचना क्रमांक डी- 1755- तीन-6-4-81 भाग -5, दिनांक 9 अप्रैल 2013 में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्ः-
संशोधन
उक्त अधिसूचना की अनुसूची में अनुक्रमांक ( 1 ) तथा उससे संबंधित स्तंभ ( 2 ) में वर्णित वर्तमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जावें:-
अनुसूची
क्र.
शासन द्वारा निर्मित स्पेशल कोर्ट का नाम
क्षेत्र जिसके लिए विशेष
न्यायाधीश की नियुक्ति की गई
अधिकारी का नाम एवं पदनाम विशेष न्यायाधीश की नियुक्ति के संबंध में (2)
(1) 1
(3)
राजस्व जिला श्योपुर
(4) विशेष न्यायालय , श्योपुर श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा (सीनि. ) , प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, श्योपुर.
No. D- 1213 - III- 6-4-81 - Pt . - V.-In exercise of the powers conferred by Sub - Section (2) of the Section (6) of Madhya Pradesh Dacoity Aur Vyapharan Prabhavit Kshetra Adhiniyam , 1981 (Act No. 36 of 1981 ) the High Court of Madhya Pradesh , Jabalpur, hereby makes the following amendment in its Notification No. D - 1755 - III - 6-4-81 Pt- V, dated 9th April , 2013 , namely:-
AMENDMENT
In the Schedule of the said Notification in Serial No. ( 1 ) , for the existing entries in Column No. (2) the following entries , shall be substituted:-
SCHEDULE
S.
No.
Name of the Special Court established by the State Government
Area for which the
appointment made
inSpecial Court
Name & Designation of the Presiding Officer appointed in the Special Court
(3)
(2)
(1) 1
(4) Special Court Sheopur
Revenue District Sheopur
Shri Rajendra Prasad Sharma ( Sr. ) , Ist ASJ , Sheopur:
By order of the High Court , VIVEK SAXENA , OSC ( DE.)
जबलपुर, दिनांक 12 अप्रैल 2016
क्र. D - 1205- तीन-6-4-81- भाग- आठ. मध्यप्रदेश डकैती और व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम , 1981 ( अधिनियम क्रमांक 36 सन् 1981 ) की धारा 6 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को, प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर , एतद्वारा अपनी [ भाग 1 1486
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 अप्रैल 2016
अधिसूचना क्रमांक सी- 3354- तीन- 6-4-81 भाग- आठ , दिनांक 12 अगस्त 2015 में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्ः-
संशोधन
उक्त अधिसूचना की अनुसूची में अनुक्रमांक ( 1 ) तथा उससे संबंधित स्तंभ ( 2 ) में वर्णित वर्तमान प्रविष्टियों के स्थान पर , निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जावें:-
अनुसूची
क्र.
शासन द्वारा निर्मित स्पेशल कोर्ट का नाम अधिकारी का नाम एवं पदनाम विशेष न्यायाधीश की नियुक्ति के संबंध में
क्षेत्र जिसके लिए विशेष
न्यायाधीश की नियुक्ति
की गई
(3)
(2)
(1)
1
(4) विशेष न्यायालय , छतरपुर
राजस्व जिला छतरपुर
श्री बी. एस. रावत, द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश , छतरपुर.
No. D - 1205 - III - 6-4-81 - Pt . - VIII . In exercise of the powers conferred by Sub - Section (2) of the Section 6 of Madhya Pradesh Dacoity Aur Vyapharan Prabhavit Kshetra Adhiniyam , 1981 (Act No. 36 of 1981 ) the High Court of Madhya Pradesh , Jabalpur, hereby makes the following amendment in its Notification No. C- 3354- III - 6-4-81 Pt- VIII , dated 12th August 2015 , namely :-
AMENDMENT
In the Schedule of the said Notification in Serial No. ( 1 ) , for the existing entries in Column No. (2) the following entries , shall be substituted:-
SCHEDULE
S. No.
Name of the Special Court established by the State Government
Area for which the
appointment made
in Special Court
Name & Designation of the Presiding Officer appointed in the Special Court
(2)
(1)
1
(4) Special Court Chhatarpur
(3)
Revenue District Chhatarpur
Shri B. S. Rawat , IInd Additional Sessions Judge , Chhatarpur.
क्र. D - 1207- तीन- 6-4-81 - भाग- 6.- मध्यप्रदेश डकैती और व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम , 1981 ( अधिनियम क्रमांक 36 सन् 1981 ) की धारा 6 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को, प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर , एतद्वारा अपनी अधिसूचना क्रमांक डी- 4851-तीन- 6-4-81 भाग- पांच, दिनांक 4 सितम्बर 2015 में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्ः-
संशोधन
उक्त अधिसूचना की अनुसूची में अनुक्रमांक ( 1 ) तथा उससे संबंधित स्तंभ ( 2 ) में वर्णित वर्तमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जावें:-
अनुसूची
क्र.
शासन द्वारा निर्मित स्पेशल कोर्ट का नाम
क्षेत्र जिसके लिए विशेष
न्यायाधीश की नियुक्ति
की गई
अधिकारी का नाम एवं पदनाम विशेष न्यायाधीश की नियुक्ति के संबंध में
(3)
राजस्व जिला दतिया
(4) विशेष न्यायालय , दतिया (1) 1
(2) श्री बी. पी. मरकाम, प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश; दतिया.
1487
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 अप्रैल 2016
भाग 1 ]
No. D - 1207 - III - 6-4-81 - Pt. - VI . In exercise of the powers conferred by Sub - Section (2) of the Section 6 of Madhya Pradesh Dacoity Aur Vyapharan Prabhavit Kshetra Adhiniyam , 1981 ( Act No. 36 of 1981 ) the High Court of Madhya Pradesh , Jabalpur , hereby makes the following amendment in its Notification No. D- 4851 - III - 6-4-81 Pt- V, dated 4th September 2015 , namely:-
AMENDMENT
In the Schedule of the said Notification in Serial No. ( 1 ) , for the existing entries in Column No. (2) the following entries , shall be substituted :-
SCHEDULE
S. No.
Name of the Special Court established by the State Government
Area for which the
appointment made
in Special Court
Name & Designation of the Presiding Officer appointed in the Special Court
(3)
(2)
(1)
1
Revenue District Datia
(4) Special Court Datia Shri B. P. Markam Ist Additional Sessions Judge , Datia.
VIVEK SAXENA , OSC (DE . )