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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

0

Published 06 May 2016

Type
Ordinary
Gazette no.
19
Part
1
Identifier
in.gazette.madhya.2016-05-06.19.Ordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

मध्यप्रदे श शासन

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सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 19 ]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 6 मई 2016- वैशाख 16, शक 1938

विषय -सूची

1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश , ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश , भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.

भाग

(2) सांख्यिकीय सूचनाएं,.

4.-( क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन,

भाग

(3 ) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक, (3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.

(ख ) ( 1 ) अध्यादेश, ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम,

(3 ) संसद्के अधिनियम,

भाग 2.-स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल भोपाल, दिनांक 24 मार्च 2016

क्र. ई- 1-119-2016-5- एक. नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में दर्शाये भाप्रसे अधिकारियों को दिनांक 1 अप्रैल 2016 से 6 माह के लिए जिला प्रशिक्षण के लिए उनके नाम के समक्ष खाना ( 3 ) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थापनापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है :-

क्र.

अधिकारी का नाम तथा वर्तमान पदस्थापना

नवीन पदस्थापना

खाना ( 3 ) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया (2)

(1)

1

(4) उप सचिव मध्यप्रदेश शासन.

श्री संजय गुप्ता , सलाहकार, राज्य योजना आयोग.

(3) विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी , कलेक्ट्रेट, जबलपुर.

1487

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2016.

1488

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मई 2016

(2)

(1)

2 डॉ. मंजू शर्मा,

अपर आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास तथा वित्तीय सलाहकार नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग (अतिरिक्त प्रभार) .

3. डॉ. श्रीकांत पाण्डेय उपसचिव , वाणिज्यिक कर विभाग तथा उप महानिरीक्षक, पंजीयन, भोपाल (अतिरिक्त प्रभार) .

4 श्री शमीम उद्दीन उपसचिव , लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग.

भोपाल, दिनांक 30 मार्च 2016

क्र. ई- 1-127-2016-5- एक. नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में दर्शाये भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना (3 ) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है :-

क्र. अधिकारी का नाम तथा वर्तमान पदस्थापना

नवीन पदस्थापना (2)

(1)

1 श्री प्रभांशु कमल (1985)

(3) प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन , चिकित्सा शिक्षा विभाग.

प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पशुपालन विभाग.

2 श्री व्ही. सी. सेमवाल ( 1985 ) प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन, जेल विभाग.

प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , चिकित्सा शिक्षा विभाग.

3 श्री अश्विनी कुमार राय ( 1990 ) प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन, पशुपालन विभाग.

प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्ययांत्रिकी विभाग तथा प्रबंध संचालक, मध्य प्रदेश जल निगम.

4 श्री पंकज अग्रवाल ( 1992) वि. क. अ.- सह- आयुक्त, स्वास्थ्यसेवाएं तथा आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन.

प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग एवं प्रबंध संचालक मध्यप्रदेश जल निगम.

(3)

(4)

उप सचिव मध्यप्रदेश शासन.

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी , कलेक्ट्रेट, भोपाल.

उप सचिव मध्यप्रदेश शासन.

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी , कलेक्ट्रेट, ग्वालियर.

उप सचिव मध्यप्रदेश शासन.

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी , कलेक्ट्रेट, विदिशा .

(1)

(2)

(3) 5 श्रीमती दीपाली रस्तोगी ( 1994 ) पंजीयन, महानिरीक्षक एवं अधीक्षक मुद्रांक तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्यिक कर विभाग .

आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएं तथा आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन तथा पंजीयन, महानिरीक्षक एवं अधीक्षक मुद्रांक तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्यिक कर विभाग (अतिरिक्त प्रभार) .

(2 ) उपरोक्तानुसार श्री व्ही. सी. सेमवाल, द्वारा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जेल विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री पी. सी. मीना , भाप्रसे ( 1984 ) , कृषि उत्पादन आयुक्त एवं अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन जेल विभाग ( अतिरिक्त प्रभार ) को केवल अपर मुख्य सचिव, जेल विभाग के अतिरिक्त प्रभार से तथा श्री व्ही. के. बाथम, भाप्रसे ( 1992 ) , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन संसदीय कार्य विभाग तथा जेल विभाग ( अतिरिक्त प्रभार ) को केवल प्रमुख सचिव , जेल विभाग के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

(3) श्री पंकज अग्रवाल, भाप्रसे ( 1992 ) आगामी आदेश तक, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास (अतिरिक्त प्रभार) का कार्य भी पूर्ववत संपादित करते रहेंगे.

भोपाल , दिनांक 1 अप्रैल 2016

क्र. ई- 5-564- आयएएस - लीव- 5-एक. ( 1 ) श्रीमती वीरा राणा, आयएएस. , प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग को दिनांक 16 मई से दिनांक 7 जून 2016 तक तेईस दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . उक्त मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मई 2016

भाग 1 ]

अवकाश के साथ दिनांक 14 एवं 15 मई 2016 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती वीरा राणा को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न, प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्रीमती वीरा राणा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती वीरा राणा , अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.

क्र. ई-5-843 - आयएएस - लीव- 5 - एक.- ( 1 ) श्री नीरज दुबे , आयएएस. , कलेक्टर, जिला खरगोन को दिनांक 4 से 7 अप्रैल 2016 तक चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 3 एवं 8 , 9 एवं 10 अप्रैल 2016 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) श्री नीरज दुबे की अवकाश अवधि में श्री पी. आर. कतरोलिया, अपर कलेक्टर, जिला खरगोन को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक कलेक्टर जिला खरगोन का प्रभार सौंपा जाता है .

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री नीरज दुबे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर , जिला खरगोन के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री नीरज दुबे द्वारा कलेक्टर , जिला खरगोन का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री पी. आर. कतरोलिया , कलेक्टर जिला खरगोन के प्रभार से मुक्त होंगे .

(5) अवकाशकाल में श्री नीरज दुबे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री नीरज दुबे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

भोपाल, दिनांक 2 अप्रैल 2016

क्र. ई- 5-565 - आयएएस लीव-5- एक.-( 1 ) श्रीमती गौरी सिंह , आयएएस. , प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गैस राहत एवं पुनर्वास तथा आयुष विभाग को दिनांक 13 जून से 2 जुलाई 2016 तक बीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 11 , 12 जून एवं 3 जुलाई 2016 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है .

1489 (2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती गौरी सिंह को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न, प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण , गैस राहत एवं पुनर्वास तथा आयुष विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्रीमती गौरी सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती गौरी सिंह, अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.

क्र. ई - 5-868 - आयएएस- लीव- 5- एक. ( 1 ) श्रीमती सूफिया फारूखी वली, आयएएस. , उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को दिनांक 6 अक्टूबर 2015 से 2 अप्रैल 2016 तक एक सौ अस्सी दिन के प्रसूति अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 3 अप्रैल से 8 जुलाई 2016 तक सत्तानवें दिन का Leave Not Due स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती सूफिया फारूखी वली को अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न , उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्रीमती सूफिया फारूखी वली को नियमानुसार अवकाश वेतन एवं भत्ता देय होगा.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती सूफिया फारूखी वली अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.

क्र. ई- 5-895- आयएएस- लीव- 5- एक.-( 1 ) डॉ. मसूद अख्तर, आयएएस. , कलेक्टर, जिला छतरपुर को दिनांक 6 से 13 अप्रैल 2016 तक आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 14, 15, 16, 17 अप्रैल 2016 का सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2 ) डॉ. मसूद अख्तर की अवकाश अवधि में श्री चन्द्र मोहन ठाकुर, भाप्रसे, अपर कलेक्टर ( विकास ) एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत छतरपुर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक कलेक्टर जिला छतरपुर का प्रभार सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर डॉ. मसूद अख्तर को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर जिला छतरपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) डॉ. मसूद अख्तर द्वारा कलेक्टर, जिला छतरपुर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री चन्द्र मोहन ठाकुर, भाप्रसे , कलेक्टर जिला छतरपुर के प्रभार से मुक्त होंगे .

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मई 2016

1490

(5 ) अवकाशकाल में डॉ. मसूद अख्तर को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. मसूद अख्तर, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 4 अप्रैल 2016

क्र. ई- 5-805- आयएएस- लीव - 5 - एक.-( 1 ) श्री विनोद सिंह बघेल , आयएएस . , सचिव, मध्यप्रदेश शासन, अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग को दिनांक 8 से 12 फरवरी 2016 तक पांच दिन का लघुकृत अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री विनोद सिंह बघेल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सचिव , मध्यप्रदेश शासन, अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3 ) अवकाशकाल में श्री विनोद सिंह बघेल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री विनोद सिंह बघेल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई- 5-816 - आयएएस- लीव-5- एक. ( 1 ) श्री संजीव सिंह, आयएस. , नियंत्रक, शासकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री तथा संचालक, आपदा प्रबंध संस्थान तथा अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी , मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग को दिनांक 23 मई से 10 जून 2016 तक उन्नीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 21 एवं 22 मई एवं 11 , 12 जून 2016 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री संजीव सिंह को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न नियंत्रक, शासकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री तथा संचालक, आपदा प्रबंध संस्थान तथा अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी , मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री संजीव सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री संजीव सिंह, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 5 अप्रैल 2016

क्र. ई- 1-128-2016-5- एक.-नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में दर्शाये भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना ( 3 ) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थापनापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है : -

क्र.

अधिकारी का नाम तथा वर्तमान पदस्थापना

(2)

(1)

1 श्री आर. एस. जुलानिया ( 1985 )

अपर मुख्य सचिव,

मध्यप्रदेश शासन,

जल संसाधन विभाग.

2 श्री बी. आर. नायडू ( 1986 )

नवीन पदस्थापना

खाना (3 ) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया (3)

(4) अध्यक्ष राजस्व मंडल

वि.क.अ.-सह-विकास आयुक्त एवं पदेन अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग.

प्रमुख सचिव,

मध्यप्रदेश शासन

प्रमुख सचिव,

मध्यप्रदेश शासन अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग .

श्रम विभाग.

1491

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 मई 2016

भाग 1 ]

(2)

(3)

(4) (1)

3 श्रीमती शिखा दुबे ( 1987) संचालक, आरसीव्हीपी नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी, भोपाल.

प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , आयुष विभाग तथा आयुक्त-सह- संचालक, भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी का अतिरिक्त प्रभार.

4

प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग .

श्री आशीष उपाध्याय ( 1989) वि. क. अ. सह- आयुक्त, कोष एवं लेखा एवं पदेन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग.

5

प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन, अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग .

श्रीमती अलका उपाध्याय ( 1990) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण , भोपाल तथा विकास आयुक्त एवं पदेन प्रमुख सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ( अतिरिक्त प्रभार ) .

6

प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन .

वि. क. अ.-सह- आवासीय आयुक्त, मध्यप्रदेश भवन, नई दिल्ली तथा विशेष आयुक्त ( समन्वय ) मध्य प्रदेश भवन, नई दिल्ली ( अतिरिक्त प्रभार) .

श्री आशीष श्रीवास्तव ( 1992) वि. क. अ. सह-सदस्य, राजस्व मंडल ग्वालियर एवं विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, कार्यालय विशेष आयुक्त ( समन्वय ) मध्यप्रदेश भवन, नई दिल्ली ( अतिरिक्त प्रभार) .

7 श्री व्ही. एल. कांताराव ( 1992 ) वि. क. अ.-सह- आयुक्त, उद्योग तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य उद्योग निगम, वस्त्र निगम एवं लघु उद्योग निगम ( अतिरिक्त प्रभार) .

प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग , वि. क. अ.-सह- आयुक्त उद्योग, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य उद्योग निगम, वस्त्र निगम तथा लघु उद्योग निगम का ( अतिरिक्त प्रभार ) .

8

प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग.

श्रीमती कल्पना श्रीवास्तव ( 1992) वि. क. अ.- सह-आयुक्त, महिला सशक्तिकरण , मध्यप्रदेश तथा पदेन प्रबंध संचालक, महिला वित्त एवं विकास निगम.

9 श्री अनुपम राजन ( 1993 ) आयुक्त जनसंपर्क.

पर्यावरण आयुक्त तथा कार्यपालक संचालक, पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन ( एप्को ) तथा आयुक्त, जनसंपर्क ( अतिरिक्त प्रभार) .

सचिव,

10 श्री रमेश एस . थेटे ( 1993 ) सचिव, मध्यप्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग.

मध्यप्रदेश शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग .

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मई 2016

1492

(4)

(3)

(1)

(2)

11 श्री सचिन सिन्हा ( 1995) सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खेल एवं युवा कल्याण विभाग.

संचालक, आरसीव्हीपी नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी एवं सचिव मध्यप्रदेश शासन, खेल एवं युवा कल्याण विभाग.

सचिव,

12 डॉ. मधु खरे ( 1997 ) सदस्य, राजस्व मंडल, ग्वालियर

मध्यप्रदेश शासन महिला एवं बाल विकास विभाग.

सचिव

म. प्र . शासन

प्रमुख राजस्व आयुक्त,

भोपाल

13 श्री के. के. खरे ( 1997 ) कमिश्नर, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर.

संभागीय कमिश्नर

वि.क.अ. - सह-संचालक, आदिमजाति क्षेत्रीय विकास योजनाएं.

14 श्री केदारलाल शर्मा ( 1999 ) कलेक्टर, टीकमगढ़.

संचालक, पंचायती राज

15 श्री संतोष कुमार मिश्रा ( 1999 ) कलेक्टर, सतना.

संभागीय कमिश्नर

वि.क.अ. - सह - सचिव,

राज्य सूचना आयोग

16 श्रीमती रजनी उइके ( 1999 ) सचिव, मध्यप्रदेश शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग.

कमिश्नर,

ग्वालियर संभाग , ग्वालियर

17 श्री शिवनारायण रूपला (2000 ) कलेक्टर, जबलपुर.

18

आयुक्त, महिला सशक्तिकरण, मध्यप्रदेश तथा पदेन प्रबंध संचालक, महिला वित्त एवं विकास निगम.

श्रीमती जयश्री कियावत ( 2000 ) मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एवं संचालक, एड्स ( अतिरिक्त प्रभार) .

आयुक्त, लोक शिक्षण

19 श्री नीरज दुबे (2000 ) कलेक्टर, खरगौन.

सचिव,

मध्यप्रदेश शासन,

अनुसूचित जाति कल्याण विभाग

20 श्री सुरेन्द्र कुमार उपाध्याय ( 2000 ) वि.क.अ.- सह- अपर आयुक्त (राजस्व) जबलपुर संभाग.

सदस्य,

राजस्व मंडल, ग्वालियर

21 श्री के. सी. जैन ( 2000 ) वि.क.अ. सह- अपर आयुक्त (राजस्व) , उज्जैन संभाग.

कलेक्टर, छिंदवाड़ा

22 श्री जे. के. जैन (2002 ) कलेक्टर, रायसेन.

कलेक्टर, जबलपुर

23 श्री महेश चन्द्र चौधरी (2002 ) कलेक्टर, छिन्दवाड़ा.

कलेक्टर, सतना

24 श्री नरेश पाल कुमार (2003 ) कलेक्टर, नरसिंहपुर.

कलेक्टर, रायसेन

25 श्री लोकेश कुमार जाटव ( 2004 ) कलेक्टर, मंडला.

1493 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र,

पत्र, दिनांक 6 मई 2016

(4) (2)

(3)

(1)

26

संचालक,

कौशल विकास, मध्यप्रदेश तथा नियंत्रक, शासकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री तथा संचालक, आपदा प्रबंधन संस्थान (डीएमआई ) का अतिरिक्त प्रभार.

श्री संजीव सिंह ( 2005 ) नियंत्रक, शासकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री तथा संचालक, आपदा प्रबंधन संस्थान (डीएमआई ) तथा अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी , मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण तथा पदेन उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग.

27

कलेक्टर, खरगौन

श्री अशोक कुमार वर्मा ( 2005 ) उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग.

उप सचिव मध्यप्रदेश शासन

आयुक्त,

नगरपालिक निगम, भोपाल

28 श्रीमती छवि भारद्वाज ( 2008 ) कलेक्टर, डिण्डौरी.

29 श्री कृष्ण गोपाल तिवारी (2008 ) कलेक्टर, उमरिया.

संचालक, भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास.

कलेक्टर, नरसिंहपुर

30 श्री सिबि चक्रवर्ती एम. (2008 ) संचालक, कौशल विकास.

31

मिशन संचालक,

उप सचिव मध्यप्रदेश शासन

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एवं संचालक एड्स ( अतिरिक्त प्रभार) तथा अपर प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन कार्पोरेशन लिमिटेड (ट्रायफेक) का अतिरिक्त प्रभार

श्री व्ही. किरण गोपाल ( 2008 ) संचालक, आदिमजाति क्षेत्रीय विकास योजनाएं तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य आदिवासी वित्त एवं विकास निगम तथा पदेन उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग.

32

कलेक्टर, टीकमगढ़

सुश्री प्रियंका दास (2009 ) अपर आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास.

33

कलेक्टर उमरिया

संचालक, भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं श्री अभिषेक सिंह ( 2009 ) पुनर्वास तथा संचालक, भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी ( अतिरिक्त प्रभार) .

34

कलेक्टर, मंडला

सुश्री प्रीति मैथिल (2009 ) अपर कलेक्टर, नीमच.

35

कलेक्टर डिण्डौरी

श्री अमित तोमर ( 2009 ) मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत एवं पदेन अपर कलेक्टर (विकास) खण्डवा.

36.

अपर आयुक्त,

श्री तेजस्वी एस. नायक (2009 ) आयुक्त, नगरपालिक निगम, भोपाल

नगरीय प्रशासन एवं विकास तथा पदेन उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग.

37 श्री मोहित बुंदस ( 2011 )

मु. का. अ.

अपर आयुक्त,

जिला पंचायत

नगरीय प्रशासन एवं विकास,

भोपाल

मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत एवं पदेन अपर कलेक्टर (विकास) सीधी.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 मई 2016

1494

(2 ) उपरोक्तानुसार श्री बी. आर. नायडू, भाप्रसे ( 1986 ) द्वारा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री एम. के. वाष्र्णेय, भ्रापसे ( 1991 ) , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग एवं श्रम विभाग ( अतिरिक्त प्रभार ) केवल श्रम विभाग के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

(3 ) उपरोक्तानुसार श्रीमती शिखा दुबे भाप्रसे ( 1987 ) द्वारा प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन , आयुष विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती गौरी सिंह , भाप्रसे ( 1987 ) , प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास तथा आयुष विभाग ( अतिरिक्त प्रभार ) केवल आयुष विभाग के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगी .

(4) उपरोक्तानुसार श्री आशीष उपाध्याय, भाप्रसे ( 1989 ) द्वारा प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री के. के. सिंह, भाप्रसे ( 1985 ) , वि. क. अ. सह- राहत आयुक्त एवं पदेन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व, पुनर्वास विभाग एवं पुनर्वास आयुक्त तथा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , उच्च शिक्षा विभाग केवल प्रमुख सचिव , उच्च शिक्षा विभाग के प्रभार से मुक्तहोंगे.

(5 ) उपरोक्तानुसार श्री आशीष श्रीवास्तव , भाप्रसे ( 1992 ) द्वारा वि. क. अ. सह- आवासीय आयुक्त, मध्यप्रदेश, नई दिल्ली तथा विशेष आयुक्त ( समन्वय ) मध्य प्रदेश भवन, नई दिल्ली ( अतिरिक्त प्रभार ) का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री प्रकाश उन्हाले , भा.व.से. , अपर आवासीय आयुक्त, मध्यप्रदेश भवन, नई दिल्ली तथा आवासीय आयुक्त और विशेष आयुक्त ( समन्वय ) , मध्यप्रदेश भवन, नई दिल्ली का अतिरिक्त प्रभार केवल आवासीय आयुक्त तथा विशेष आयुक्त ( समन्वय ) , मध्यप्रदेश भवन , नई दिल्ली के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

(6 ) उपरोक्तानुसार श्रीमती कल्पना श्रीवास्तव, भाप्रसे ( 1992 ) द्वारा प्रमुख सचिव, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री पंकज अग्रवाल, भाप्रसे ( 1992 ) , प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग एवं प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश जल निगम तथा प्रमुख सचिव , तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग केवल प्रमुख सचिव, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग से मुक्त होंगे .

( 7 ) उपरोक्तानुसार श्री अनुपम राजन, भाप्रसे ( 1993 ) द्वारा पर्यावरण आयुक्त तथा कार्यपालक संचालक, पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन (एप्को) का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री मलय श्रीवास्तव , भाप्रसे ( 1990 ) , प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग एवं पर्यावरण आयुक्त महानिदेशक, एप्को तथा प्रशासक राजधानी परियोजना प्रशासन केवल पर्यावरण आयुक्त के प्रभार से तथा श्री अजातशत्रु श्रीवास्तव, भाप्रसे ( 1996 ) , आयुक्त- सह- संचालक, पुरातत्व संग्रहालय एवं कार्यपालक संचालक, पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन ( एप्को ) अतिरिक्ति प्रभार ) तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य भंडार गृह निगम ( अतिरिक्त प्रभार ) केवल कार्यपालक संचालक, पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन ( एप्को ) के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे .

(8 ) श्री अनिरुद्ध मुकर्जी, भाप्रसे ( 1993 ) , सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ आगामी आदेश तक, आयुक्त, कोष एवं लेखा का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

(9 ) श्री मनीष रस्तोगी, भाप्रसे ( 1994 ) , प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम एवं पदेन सचिव , मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग , विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ आगामी आदेश तक, मुख्य कार्यपालन अधिकारी , मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

(10 ) श्री के. के. खरे, भाप्रसे, ( 1997 ) द्वारा प्रमुख राजस्व आयुक्त का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री जी . पी. श्रीवास्तव , भाप्रसे ( 1997 ) , सचिव, राजस्व विभाग एवं प्रमुख राजस्व आयुक्त ( अतिरिक्त प्रभार ) केवल प्रमुख राजस्व आयुक्त के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे .

( 11 ) उपरोक्तानुसार श्री नीरज दुबे भाप्रसे ( 2000 ) द्वारा आयुक्त, लोक शिक्षण का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती दीप्ति गौड़ मुकर्जी, भाप्रसे ( 1993 ) , आयुक्त- सह - संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र तथा पदेन सचिव , मध्य प्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग तथा आयुक्त, लोक शिक्षण ( अतिरिक्त प्रभार ) केवल आयुक्त, लोक शिक्षण के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगी.

( 12 ) श्री रविन्द्र कुमार मिश्रा, भाप्रसे ( 2003 ) , अपर आयुक्त, अनुसूचित जनजाति कल्याण को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ आगामी आदेश तक, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है .

1495

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मई 2016

भाग 1 ]

भोपाल, दिनांक 6 अप्रैल 2016

क्र. ई - 5-457- आयएएस- लीव-5- एक.- ( 1 ) श्रीमती कंचन जैन, आयएएस. , महानिदेशक, आरसीव्हीपी नरोन्हा प्रशासन अकादमी, भोपाल तथा पदेन अपर मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश शासन, साप्रवि (विधिक एवं सर्तकता प्रकोष्ठ ) को दिनांक 20 अप्रैल से दिनांक 28 मई 2016 तक उन्चालीस दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 19 अप्रैल एवं 29 मई 2016 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) श्रीमती कंचन जैन की अवकाश अवधि में उनका श्रीमती सुरंजना रे, भाप्रसे अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा मण्डल , मध्य प्रदेश , भोपाल को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक सौंपा जाता है .

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्रीमती कंचन जैन को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न महानिदेशक, आरसीव्हीपी नरोन्हा प्रशासन अकादमी, भोपाल तथा पदेन अपर मुख्य सचिव , मध्य प्रदेश शासन, साप्रवि ( विधिक एवं सर्तकता प्रकोष्ठ) के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्रीमती कंचन जैन द्वारा महानिदेशक, आरसीव्हीपी नरोन्हा प्रशासन अकादमी, भोपाल तथा पदेन अपर मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश शासन, साप्रवि (विधिक एवं सर्तकता प्रकोष्ठ ) का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती सुरंजना रे, उक्त प्रभार से मुक्त होंगी .

(5) अवकाशकाल में श्रीमती कंचन जैन को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती कंचन जैन अवकाश पर नहीं जाती तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.

भोपाल, दिनांक 7 अप्रैल 2016

क्र. ई- 1-119-2016-5- एक.-डॉ. मंजू शर्मा, भाप्रसे , को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 24 मार्च, 2016 से विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, कलेक्ट्रेट भोपाल नियुक्त किया गया है.

(2 ) डॉ. मंजू शर्मा, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी , कलेक्ट्रेट भोपाल के अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ आगामी आदेश तक अपर आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास का कार्य भी संपादित करती रहेंगी.

क्र. ई- 5-486 - आयएएस - लीव- 5 - एक.- ( 1 ) श्री विनोद चन्द्र सेमवाल, आयएएस. , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जेल विभाग को दिनांक 4 से 7 अप्रैल 2016 तक चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 3 एवं 8 , 9, 10 अप्रैल 2016 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) श्री विनोद चन्द्र सेमवाल की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री व्ही. के. बाथम, भाप्रसे, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, संसदीय कार्य विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री विनोद चन्द्र सेमवाल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जेल विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री विनोद चन्द्र सेमवाल द्वारा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जेल विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री व्ही. के. बाथम उक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री विनोद चन्द्र सेमवाल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री विनोद चन्द्र सेमवाल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल , दिनांक 11 अप्रैल 2016

क्र. ई- 1-132-2016-5- एक. - श्री एस. एस. कुमरे, भाप्रसे (2000) , उप सचिव, मध्य प्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग को अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उप सचिव, मध्य प्रदेश शासन , लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग पदस्थ किया जाता है.

(2) सुश्री शशिकला खत्री, राप्रसे ( 1987 ) , उप सचिव , मध्य प्रदेश शासन, आयुष विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ आगामी आदेश तक उप सचिव, मध्य प्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

क्र. ई- 1-136-2016-5- एक.- श्री गुलशन बामरा , भाप्रसे (1997 ) , कमिश्नर, जबलपुर संभाग, जबलपुर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ आगामी आदेश तक कमिश्नर , सागर संभाग, सागर का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है .

भोपाल, दिनांक 18 अप्रैल 2016

क्र. ई- 1-123-2016-5- एक. डॉ. नवनीत मोहन कोठारी, भाप्रसे ( 2001 ) , अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग तथा संचालक, बजट की सेवाएं माननीय श्री नरेन्द्र सिंह तोमर, केन्द्रीय इस्पात एवं खान मंत्री, भारत सरकार के निज सचिव के पद पर नियुक्तिके लिए भारत सरकार कार्मिक , लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को सौंपी जाती हैं.

1496

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 मई 2016

क्र. ई- 5-791 - आयएएस - लीव-5- एक. ( 1 ) श्री निशांत वरवड़े, आयएएस. , कलेक्टर, जिला भोपाल को दिनांक 17 से 22 अप्रैल 2016 तक छह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2 ) श्री निशांत वरवड़े की अवकाश अवधि में श्री बी. एस. जामोद, अपर कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी , भोपाल को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक कलेक्टर, जिला भोपाल का प्रभार सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री निशांत वरवड़े को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री निशांत वरवड़े द्वारा कलेक्टर जिला भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री बी. एस. जामोद, कलेक्टर, जिला भोपाल के प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री निशांत वरवड़े को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री निशांत वरवड़े अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , अन्टोनी डिसा, मुख्य सचिव.

गृह विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 21 अप्रैल 2016

क्र. एफ. 1 ( बी ) 84-14- बी-4- दो. इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 27 फरवरी 2016 द्वारा वैज्ञानिक अधिकारी ( भौतिक शास्त्र) के पद पर लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती से चयनित श्री राजेश कुमार झा, म. नं. 113-114 , थर्ड फ्लोर, पॉकेट- 13, सेक्टर 20, रोहणी, दिल्ली 110086 की नियुक्ति उपरान्त पदस्थापना राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला , सागर में की गई है. उक्त आदेश की कंडिका-2 के अनुसार श्री राजेश कुमार झा को नियुक्ति आदेश प्राप्ति की 15 दिवस की अवधि में पदस्थापना कार्यालय में कार्यभार ग्रहण कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करें अन्यथा नियुक्ति आदेश निरस्त माने जाने के संबंध में निर्देशित किया गया है.

(2) पुलिस मुख्यालय के पत्र क्र. अअवि- एफएसएल - 149-16 , दिनांक 29 मार्च 2016 के अनुसार श्री राजेश कुमार झा , द्वारा वैज्ञानिक अधिकारी ( भौतिक शास्त्र ) के पद पर नियुक्ति उपरान्त राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला, सागर में कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है .

(3 ) अतः राज्य शासन द्वारा मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग , इंदौर के पत्र क्र. 13144-43-13- चयन, दिनांक 29 अक्टूबर 2014 द्वारा इस विभाग को वैज्ञानिक अधिकारी ( भौतिक शास्त्र ) के पद पर चयन संबंधी प्रेषित चयन सूची के स. क्र. -1 ( अनुक्रमांक-101749) में उल्लेखित श्री राजेश कुमार झा की वैज्ञानिक अधिकारी ( भौतिक शास्त्र) के पद पर नियुक्ति के संबंध में जारी समसंख्यक आदेश दिनांक 27 फरवरी 2016 को निरस्त किया जाकर उक्त पद पर श्री राजेश कुमार झा के नियुक्ति संबंधी दावे को सदैव के लिये समाप्त मान्य किया जाता है .

भोपाल , दिनांक 23 अप्रैल 2016

क्र. एफ 1 (ए) 29-16- ब- 2-दो.-( 1 ) श्री विकास कुमार सहवाल, भा, पु. से. ( परि. ) थाना प्रभारी मझगवां, जबलपुर को दिनांक 28 मार्च से 11 अप्रैल 2016 तक, 15 दिवस पितृत्व अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री विकास कुमार सहवाल भा, पु. से. ( परि. ) को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सचिव, थाना प्रभारी मझगवां , जबलपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री विकास कुमार सहवाल भा, पु. से. (परि. ) को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री विकास कुमार सहवाल भा, पु. से. (परि. ) उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .

भोपाल, दिनांक 27 अप्रैल 2016

क्र. एफ 1 (बी ) 83-2014- बी-4- दो. राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग , इन्दौर द्वारा राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला सेवा के अंतर्गत वैज्ञानिक अधिकारी ( जीव विज्ञान ) के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु आयोजित परीक्षा 2013 के माध्यम से संयुक्त प्रतिस्पर्धा परीक्षा के परिणाम के आधार पर अनुपूरक सूची के स. क्र. - 13 (अनुक्रमांक- 100984- अन्य पिछड़ा वर्ग- महिला) पर चयनित निम्नलिखित अभ्यर्थी को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर मध्यप्रदेश न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला सेवा में कनिष्ठ वेतनमान मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मई 2016

भाग 1 ]

रुपये 15600-39100+5400/- में वैज्ञानिक अधिकारी ( जीव विज्ञान ) के पद पर उनके नाम के सम्मुख कालम ( 4 ) में अंकित कार्यालय में नियुक्त किया जाता है:-

अभ्यर्थी का नाम

क्र. लोक सेवा आयोग

एवं पत्राचार का पता

पदस्थापना कार्यालय/ स्थल द्वारा अनुशंसित अनुपूरक सूची का क्र.

(4)

(3)

(2)

(1)

1

13

राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला, सागर.

कु. पूनम वर्मा, 33-ए, मुरार एन्क्लेव रेजीडेंसी रोड, गोला का मंदिर, ग्वालियर म. प्र. -474005

(2 ) नवनियुक्त अधिकारीगण आदेश प्राप्ति के 15 दिवस की अवधि में कॉलम 04 में अंकित कार्यालय में कार्यभार ग्रहण कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करें अन्यथा नियुक्ति आदेश निरस्त माना जायेगा.

(3 ) नवनियुक्त अधिकारियों की परिवीक्षा अवधि, स्थाईकरण , वरिष्ठता पदोन्नति आदि मध्यप्रदेश सिविल सेवा ( सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 एवं मध्यप्रदेश न्यायालयिक प्रयोगशाला ( राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम -1993 से शासित होगी. सेवा संबंधी अन्य मुद्दे शासन के वर्तमान नियमों तथा भविष्य में बनाए जाने वाले नियमों/ निर्देशों के अंतर्गत निराकृत किये जायेंगे .

(4) नवनियुक्ति अधिकारी की सेवाएं किसी भी समय एक माह की सूचना अथवा उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते देकर बिना कारण बताए समाप्त की जा सकती है . इसी प्रकार यदि वे अपने पद से त्याग- पत्र देकर शासकीय सेवा छोड़ना चाहे तो उन्हें भी एक माह का नोटिस देना आवश्यक होगा. एक माह पूर्व सूचना न देने की स्थिति में एक माह का वेतन व अन्य भत्ते जो वह उस समय प्राप्त कर रहे होंगे नगद जमा करना होगा अन्यथा उक्त रकम राजस्व बकाया के तौर पर उनसे वसूल की जावेगी.

(5) राज्य शासन के अधीन दिनांक 1 जनवरी 2005 अथवा इसके बाद नियुक्त होने वाले कर्मचारियों को नवीन अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी.

(6 ) नियुक्त अधिकारी द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी असत्य पाये जाने पर उनकी सेवायें बिना किसी सूचना के तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जावेंगी एवं उनके द्वारा इस संबंध में प्रस्तुत कोई भी दावा मान्य नहीं होगा.

(7) परीवीक्षाधीन अधिकारी द्वारा पदस्थापना कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करते समय एक " बाण्ड " शासन के पक्ष में निष्पादित करना

1497 होगा कि परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण न करने की दशा में अथवा प्रशिक्षण अवधि में सेवा छोड़ने पर उनकी परिवीक्षा अवधि में शासन द्वारा खर्च की गई राशि जिसमें वेतन भत्ते, यात्रा भत्ते एवं अन्य अग्रिम व्यय राशि शामिल होगी , की वापसी के लिये वे उत्तरदायी होंगे.

(8 ) नवनियुक्त अधिकारी जो पूर्व से शासकीय/अर्द्धशासकीय सेवा में सेवारत है, उन्हें अपने नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण- पत्र अजॉच एवं अमांग प्रमाण- पत्र शासन को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा उन्हें कार्यभार ग्रहण नहीं कराया जावेगा.

(9 ) प्रत्याशी को निर्देशित किया जाता है कि वह नियुक्ति के संबंध में अपनी योग्यता एवं जाति प्रमाण- पत्र की मूल प्रति पदस्थापना संबंधी जिले के पुलिस अधीक्षक/संयुक्त निदेशक क्षेत्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला कार्यालय/कार्यालय प्रमुख को सत्यापन हेतु प्रस्तुत करेंगे .

(10 ) मध्यप्रदेश लोक सेवा ( अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण ) संशोधन अधिनियम, 2002 ( क्रमांक 10 सन् 2002 ) दिनांक 13 मई 2002 के प्रावधान अनुसार सुविधा सुनिश्चित करने के लिए निर्धारित रोस्टर के अनुसार नियुक्ति की प्रविष्टियाँ रोस्टर पंजी में कर दी गई है.

( 11 ) प्रमाणित किया जाता है कि मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों को आरक्षण ) अधिनियम 1994 ( क्रमांक सन् 1994 ) उपबंधों का और उक्त अधिनियम के उपबंधों के प्रकाश में राज्य शासन द्वारा जारी किये गये अनुदेशों का अनुपालन किया गया है तथा उसे (नियोक्ता को) उक्त अधिनियम की धारा 6 , की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों का पूर्ण संज्ञान है.

क्र. एफ 1 (बी) 83-14- बी-4-दो. मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग के पत्र क्रमांक 13145/45 / 13 /चयन, दिनांक 29 अक्टूबर 2014 के साथ संलग्न प्राप्त वैज्ञानिक अधिकारी ( जीव विज्ञान ) राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला, गृह ( पुलिस ) विभाग के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु चयन सूची के स. क्र. 26, अनुक्रमांक-100805, डॉ. सुनील कुमार स्नेही का चयन लोक सेवा आयोग द्वारा अनुसूचित जाति वर्ग के तहत किया गया था तथा शासन समसंख्यक आदेश दिनांक 27 जनवरी 2016 द्वारा इनकी नियुक्ति उपरान्त पदस्थापना वैज्ञानिक अधिकारी ( जीव विज्ञान ) जिला सीन ऑफ क्राईम ( मोबाईल ) यूनिट श्योपुरकला की गई है.

(2 ) इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 3 मार्च 2016 द्वारा डॉ. सुनील कुमार स्नेही के आवेदन पत्र के आधार पर इन्हें 1498

नियुक्ति उपरान्तः पदस्थापना स्थल पर दिनांक 15 मार्च 2016 तक कार्यभार ग्रहण करने की अवधि में वृद्धि किये जाने के आदेश जारी किये गये. पुलिस मुख्यालय के पत्र क्र. अअवि- एफएसएल- 149- 16 , दिनांक 29 मार्च 2016 द्वारा यह अवगत कराया गया कि डॉ. सुनील कुमार स्नेही द्वारा आज दिनांक तक नियुक्ति उपरान्त पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है.

(3 ) अतः राज्य शासन द्वारा डॉ. सुनील कुमार स्नेही द्वारा समसंख्यक नियुक्तिआदेश दिनांक 27 जनवरी 2016 की कंडिका- 2 में निहित निर्देशों के अनुसार आदेश प्राप्ति के 15 दिवस की अवधि एवं कार्यभार ग्रहण अवधि में वृद्धि करने संबंधी समसंख्यक आदेश दिनांक 3 मार्च 2016 द्वारा दिनांक 15 मार्च 2016 व्यतीत हो जाने के पश्चात् भी पदस्थापना स्थल जिला सीन ऑफ क्राईम ( मोबाईल ) यूनिट, श्योपुरकला में कार्यभार ग्रहण करने संबंधी प्रतिवेदन प्रस्तुत न करने के कारण समसंख्यक आदेश दिनांक 27 जनवरी 2016 द्वारा जारी डॉ. सुनील कुमार स्नेही की वैज्ञानिक अधिकारी ( जीव विज्ञान ) के पद पर नियुक्ति संबंधी आदेश निरस्त किया जाकर वैज्ञानिक अधिकारी ( जीव विज्ञान ) के पद पर नियुक्ति संबंधी इनका दावा सदैव के लिये समाप्त मान्य किया जाता है .

क्र. एफ 1 (बी) 85-14-बी-4- दो. मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग के पत्र क्रमांक 13143/44/ 13/चयन, दिनांक 29 अक्टूबर 2014 के साथ संलग्न प्राप्त वैज्ञानिक अधिकारी ( रसायन शास्त्र ) राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला, गृह ( पुलिस ) विभाग के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु चयन सूची के स. क्र. 22 , अनुक्रमांक-102155, श्री राजेश कुमार सैनी का चयन लोक सेवा आयोग द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग के तहत किया गया था तथा शासन समसंख्यक आदेश दिनांक 27 जनवरी 2016 द्वारा इनकी नियुक्ति उपरान्त पदस्थापना वैज्ञानिक अधिकारी ( रसायन शास्त्र ) जिला सीन ऑफ क्राईम ( मोबाईल ) यूनिट उमरिया की गई है.

(2 ) पुलिस मुख्यालय के पत्र क्र. अअवि/एफएसएल/ 149/16 , दिनांक 29 मार्च 2016 द्वारा यह अवगत कराया गया कि श्री राजेश कुमार सैनी द्वारा आज दिनांक तक नियुक्ति उपरान्त पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है.

(3 ) अतः राज्य शासन श्री राजेश कुमार सैनी द्वारा समसंख्यक नियुक्तिआदेश दिनांक 27 जनवरी 2016 की कंडिका -2 में निहित निर्देशों के अनुसार आदेश प्राप्ति के 15 दिवस की अवधि व्यतीत हो जाने के पश्चात् भी पदस्थापना स्थल जिला सीन ऑफ क्राईम (मोबाईल ) यूनिट, उमरिया में कार्यभार ग्रहण करने संबंधी प्रतिवेदन प्रस्तुत न करने के कारण समसंख्यक आदेश दिनांक 27 जनवरी 2016 द्वारा जारी श्री राजेश कुमार सैनी की वैज्ञानिक अधिकारी (रसायन शास्त्र) के पद पर नियुक्ति संबंधी आदेश निरस्त किया जाकर वैज्ञानिक अधिकारी ( रसायन शास्त्र) के पद पर नियुक्ति संबंधी इनका दावा सदैव के लिये समाप्त मान्य किया जाता है.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मई 2016

क्र. एफ 1 ( बी) 85-2014- बी- 4- दो. राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग , इन्दौर द्वारा राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला सेवा के अंतर्गत वैज्ञानिक अधिकारी ( रसायन शास्त्र) के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु आयोजित परीक्षा 2013 के माध्यम से संयुक्त प्रतिस्पर्धा परीक्षा के परिणाम के आधार पर अनुपूरक सूची के स. क्र. -10 (अनुक्रमांक- 102361 - अन्य पिछड़ा वर्ग ) पर चयनित निम्नलिखित अभ्यर्थी को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर मध्यप्रदेश न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला सेवा में कनिष्ठ वेतनमान रुपये 15600-39100+5400/- में वैज्ञानिक अधिकारी ( जीव विज्ञान ) के पद पर उनके नाम के सम्मुख कालम (4) में अंकित कार्यालय में नियुक्त किया जाता है:-

क्र.

अभ्यर्थी का नाम एवं पत्राचार का पता

पदस्थापना कार्यालय/ स्थल लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंसित अनुपूरक सूची का क्र.

(2)

(1) 1

10

(3) श्री अनिल कुमार सोनी , ए-32, अभिनंदन नगर, सुखालिया, इंदौर, मध्यप्रदेश

(4) क्षेत्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला, ग्वालियर.

(2) नवनियुक्त अधिकारी द्वारा स्वयं के स्वास्थ्य के संबंध में संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, इन्दौर संभाग , इन्दौर के पत्र क्र. मेडिकल बोर्ड - 16-3258 , दिनांक 22 अप्रैल 2016 में उल्लेखित अनुसार दिनांक 7 मई 2016 को संभागीय मेडिकल बोर्ड, इन्दौर की मासिक बैठक के पश्चात् जारी उपयुक्त ( Fit ) होने संबंधी स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करने के उपरान्त ही कॉलम 4 में अंकित कार्यालय में कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा. इनके स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्ट की एक प्रति विभाग को भी सम्प्रेषित की जायेगी. स्वास्थ्यपरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत न करने पर नियुक्ति आदेश निरस्त माना जायेगा.

(3 ) नवनियुक्त अधिकारी की परिवीक्षा अवधि, स्थाईकरण, वरिष्ठता पदोन्नति आदि मध्यप्रदेश सिविल सेवा ( सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 एवं मध्यप्रदेश न्यायालयिक प्रयोगशाला ( राजपत्रित ) सेवा भर्ती नियम -1993 से शासित होगी. सेवा संबंधी अन्य मुद्दे शासन के वर्तमान नियमों तथा भविष्य में बनाए जाने वाले नियमों/ निर्देशों के अंतर्गत निराकृत किये जायेंगे .

(4) नवनियुक्त अधिकारी की सेवाएं किसी भी समय एक माह की सूचना अथवा उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते देकर बिना कारण बताए समाप्त की जा सकती है. इसी प्रकार यदि वे अपने पद से त्याग - पत्र देकर शासकीय सेवा छोड़ना चाहे तो उन्हें भी एक माह का नोटिस देना आवश्यक होगा . एक माह पूर्व सूचना न देने की स्थिति में एक माह का वेतन व अन्य भत्ते जो वह उस भाग 1 ]

समय प्राप्त कर रहे होंगे , नगद जमा करना होगा अन्यथा उक्त रकम राजस्व बकाया के तौर पर उनसे वसूल की जावेगी.

(5 ) राज्य शासन के अधीन दिनांक 1 जनवरी 2005 अथवा इसके बाद नियुक्त होने वाले कर्मचारियों को नवीन अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी.

(6) नियुक्त अधिकारी द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी असत्य पाये जाने पर उनकी सेवायें बिना किसी सूचना के तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जावेगी एवं उनके द्वारा इस संबंध में प्रस्तुत कोई भी दांवा मान्य नहीं होगा.

(7) परीवीक्षाधीन अधिकारी द्वारा पदस्थापना कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करते समय एक " बाण्ड " शासन के पक्ष में निष्पादित करना होगा की परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण न करने की दशा में अथवा प्रशिक्षण अवधि में सेवा छोड़ने पर उनकी परिवीक्षा अवधि में शासन द्वारा खर्च की गई राशि जिसमें वेतन भत्ते, यात्रा भत्ते एवं अन्य अग्रिम व्यय राशि शामिल होगी , की वापसी के लिये उत्तरदायी होंगे.

(8 ) नवनियुक्त अधिकारी जो पूर्व से शासकीय/ अर्द्धशासकीय सेवा में सेवारत है , उन्हें अपने नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण- पत्र अजॉच एवं अमांग प्रमाण-पत्र शासन को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा उन्हें कार्यभार ग्रहण नहीं कराया जावेगा.

(9 ) प्रत्याशी को निर्देशित किया जाता है कि वह नियुक्ति के संबंध में अपनी योग्यता एवं जाति प्रमाण- पत्र की मूल प्रति पदस्थापना संबंधी जिले के पुलिस अधीक्षक/ संयुक्त निदेशक क्षेत्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला कार्यालय/कार्यालय प्रमुख के सत्यापन हेतु प्रस्तुत करेंगे.

( 10) मध्यप्रदेश लोक सेवा ( अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गो के लिए आरक्षण ) संशोधन अधिनियम, 2002 ( क्रमांक 10 सन् 2002 ) दिनांक 13 मई 2002 के प्रावधान अनुसार सुविधा सुनिश्चित करने के लिए निर्धारित रोस्टर के अनुसार नियुक्ति की प्रविष्टियाँ रोस्टर में पंजी में कर दी गई है.

(11 ) प्रमाणित किया जाता है कि मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों को आरक्षण ) अधिनियम 1994 ( क्रमांक सन् 1994 ) उपबंधों का और उक्त अधिनियम के उपबंधों के प्रकाश में राज्य शासन द्वारा जारी किये गये अनुदेशों का अनुपालन किया गया है तथा उसे (नियोक्ता को) उक्त अधिनियम की धारा 6 , की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों का पूर्ण संज्ञान है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, कमला उपाध्याय , अवर सचिव.

1499

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मई 2016

विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल , दिनांक 7 अप्रैल 2016

फा. क्र. 3 ( सी ) 8-86 - इक्कीस - ब ( एक ) .- राज्य शासन , श्री अरूण शुक्ला, अधिवक्ता जबलपुर को इंडियन लॉ रिपोर्टर (ILR) ( मध्यप्रदेश सीरीज ) के लिये मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर की स्थापना पर निर्मित पार्ट टाईम रिपोर्टर के स्थायी पद पर रुपये 5000/- ( रुपये पाँच हजार) केवल प्रतिमाह निश्चित मानदेय पर दिनांक 23 फरवरी 2016 से दिनांक 22 फरवरी 2017 तक एक वर्ष अथवा नवीन नियुक्ति होने ( जो भी पहले हो ) तक नियुक्तकरता है.

(2) इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29-2014- न्याय प्रशासन ( 102 ) उच्च न्यायालय ( 579 ) उच्च न्यायालय भारित (01 ) वेतन के अंतर्गत विकलनीय होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, विरेन्दर सिंह , प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 25 अप्रैल 2016

पंजी क्र. 1339-2016- इक्कीस-ब(दो ) .- राज्य शासन तहसील- मुलताई, जिला मुख्यालय, बैतूल में नियुक्त नोटरी , श्री बी. आर. कोसे, का दिनांक 9 अक्टूबर 2015 को निधन होने के फलस्वरूप, मृतक के नोटरी नियुक्ति आदेश दिनांक 23 मई 2009 एवं नवीनीकरण आदेश दिनांक 21 मई 2014 को अपास्त करते हुए श्री बी. आर. कोसे का नाम शासन द्वारा संधारित नोटरी पंजी से विलोपित करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जे. के. वैद्य, सचिव.

मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 4 अप्रैल, 2016

क्र. एफ 3-13-2010 - छत्तीस .- राज्य शासन, एतद्वारा , श्री ओ. पी . सक्सेना, संयुक्त संचालक, संचालनालय मत्स्योद्योग, भोपाल को संचालक मत्स्योद्योग , के समकक्ष पद पर पुनरीक्षित वेतन बैंड रुपये 37,400-67000 + ग्रेड पे 8900 में स्थानापन्न रूप से पदोन्नत करते हुए, उन्हें अस्थाई रूप से , आगामी आदेश तक, कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से प्रतिनियुक्ति पर मुख्य महाप्रबंधक, मध्यप्रदेश मत्स्य महासंघ ( सहकारी ) मर्यादित, भोपाल के पद पर पदस्थ किया जाता है .

(2) श्री ओ. पी. सक्सेना उक्त कार्य के साथ - साथ संचालनालय मत्स्योद्योग में संयुक्त संचालक के पद का अतिरिक्त कार्य भी आगामी आदेश तक संपादित करते रहेंगे .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, कलिस्ता कुजूर, अवर सचिव.

1500

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 मई 2016

वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 13 अप्रैल 2016

क्र. एफ 16-18-2015-बी- ग्यारह. राज्य सरकार एतद्वारा , मध्यप्रदेश निवेश क्षेत्र विकास और प्रबंध अधिनियम, 2013 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) सहपठित मध्यप्रदेश निवेश क्षेत्र विकास और प्रबंध नियम , 2016 के नियम 6 के उपनियम ( 1 ) के प्रावधानों अंतर्गत मध्यप्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम इंदौर को इन्दौर राजस्व संभाग ( जिला- इन्दौर , धार, खण्डवा, खरगौन, झाबुआ, बुरहानपुर, बड़वानी , अलीराजपुर ) के क्षेत्राधिकार में आने वाले निवेश क्षेत्र के लिए निवेश क्षेत्र विकास एवं प्रबंध योजना ( स्कीम) तैयार करने तथा अधिनियम एवं नियम के प्रावधानों को क्रियान्वित करने हेतु एजन्सी के रूप में प्राधिकृत करता है.

No. F 16-18-2015 - B -XI . In exercise of the Power conferred by sub- section ( 1 ) of Section 4 of the Madhya Pradesh Investment Region Development and Management Act , 2013 and sub- rule ( 1 ) of Rule 6 of Madhya Pradesh Investment Region Development and Management Rules , 2016 the State Government hereby authorize M. P. Audhyogik Kendra Vikas Nigam Indore to function as an agency for investment region situated in the Indore Revenue Division (District - Indore , Dhar , Khandwa , Khargone , Jhabua , Burhanpur , Badwani , Alirajpur) , to prepare Investment Region Development and Management Schemes and to implement the provisions of the Act and rules .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मोहम्मद सुलेमान , प्रमुख सचिव.

संस्कृति विभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 23 अप्रैल 2016

क्र. एफ- 11-25-2015- तीस.- राज्य शासन आदेश क्रमांक एफ क्रमांक एफ 11-25-2015- तीस , दिनांक 04 नवम्बर 2015 द्वारा जारी अधिसूचना में उल्लेखित अनुसूची के कॉलम क्रमांक 7 में 32.282 है. का उल्लेख है उसे विलोपित करते हुये उक्त के स्थान पर 7452.2214 वर्गफुट स्थित भूमि पढ़ा जावे .

जिला

स्थल

तहसील

अनुसूची राज्य

(1) म. प्र.

(2) नरसिंहपुर

(3) नरसिंहपुर

(5) नरसिंह मंदिर

(4) ग्राम नरसिंहपुर प.ह.नं.

नरसिंहपुर न. 40.

अनुसूची

क्षेत्रफल स्वामित्व

स्मारक का नाम

धार्मिक पूजा अधीन है अथवा नहीं राजस्व खण्ड क्रमांक जिसे संरक्षक में सम्मिलित करना है

(9) नहीं है (6) 48

(8) शासकीय राजस्व

(7) 7452.2214 वर्गफुट

विभाग, म.प्र. शासन.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजेश प्रसाद मिश्र , सचिव.

1501

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मई 2016

भाग 1 ]

भोपाल, दिनांक 21 अप्रैल 2016

क्र. एफ - 11-16-2012- तीस.- राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक एवं पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष अधिनियम 1964 (क्रमांक 12सन् 1964 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अंतर्गत बेनजीर बिल्डिंग ईदगाह हिल्स, भोपाल को संस्कृति विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 11- 16-2012- तीस, भोपाल दिनांक 7 दिसम्बर 2012 द्वारा राज्य संरक्षित स्मारक घोषित करने के लिए अधिसूचित किया गया था.

राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक एवं पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष अधिनियम 1964 की धारा 34 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उक्त अधिसूचना को एतद् निरस्त किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, पदमरेखा ढोले, अवर सचिव.

नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल

भोपाल, दिनांक 27 अप्रैल 2016

क्र. एफ 3-37-2016-अठारह - 5 - शुद्धि पत्र-इस विभाग का समसंख्यक आदेश दिनांक 12 अप्रैल 2016 में आवास एवं पर्यावरण विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- 3-69-2007- बत्तीस, भोपाल, दिनांक 21 सितम्बर 2017 के स्थान पर आवास एवं पर्यावरण विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-3-69-2007- बत्तीस, भोपाल दिनांक 21 सितम्बर 2007 पढ़ी जावे .

क्र. एफ. 3-59-2015- अठारह 5.- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, ( संशोधित ) 1973 ( क्रमांक 1 सन् 2012 ) की धारा 23 " क" की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , इस विभाग की सूचना क्रमांक एफ- 3- 59-2015 - अठारह -5, दिनांक 16 नवम्बर 2015 द्वारा उक्त धारा की उपधारा ( 2 ) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार प्रवर्तित बुरहानपुर विकास योजना, 2021 में निम्न उल्लेखित शर्तों के साथ उपांतरण की पुष्टि करती है. उपांतरण ब्यौरे एवं शर्तें निम्नानुसार हैं :-

अनुसूची

ग्राम

क्रमांक

क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

खसरा क्रमांक

उपांतरण पश्चात् उपांतरित भू-उपयोग

विकास योजना में निर्दिष्ट भू- उपयोग

(5)

(6)

(4)

(3)

(1)

(2)

1

5.01

कृषि

469, 470, 471 , 472,

ग्राम मोहम्मदपुरा

औद्योगिक ( स्पिनिंग (मिल के निर्माण) 473, 474, 488/3 .

योग .. 5.01

(2) आवेदक संस्था ने मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश नियम, 2012 के नियम 15 के अंतर्गत देय राशि रुपये 73,27,125/ - ( रुपये तैहत्तर लाख सत्ताई हजार एक सौ पच्चीस रुपये मात्र ) दिनांक 2 मार्च 2016 को भारतीय स्टेट बैंक बुरहानपुर में चालान क्रमांक 84 द्वारा राजकीय कोष में जमा की गई.

(3) विकास अनुमति प्राप्त करते समय मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से आवश्यक अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा.

(4) 33 के. व्ही . हाईटेंशन विद्युत लाईन हेतु मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 52 अनुसार भूमि रिक्त छोड़ना अनिवार्य होगा.

[ भाग 1 1502

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मई 2016

(5) आवेदक को आई ई एस के मापदण्डों के अनुसार 1.5 किलोमीटर लंबे 12 मीटर चौड़े मार्ग का निर्माण स्वयं के व्यय से करना होगा.

(6) आवेदक उक्त मार्ग के लिए आर. ई. एस. के प्राक्कलन अनुसार कुल लागत 27.47 लाख के 50 प्रतिशत राशि की बैंक गारंटी बिना शर्त के कार्यपालन संचालक राज्य नगर नियोजन संस्थान के नाम से जमा करनी होगी.

(7) सक्षम प्राधिकारी, नगर तथा ग्राम निवेश , बैंक गारंटी प्रस्तुत किये जाने के तथ्य की पुष्टि कराये बिना उपांतरित भूमि पर कोई विकास अनुज्ञा जारी नहीं करेगा .

(8) आवेदक संस्था कंडिका-5 में उल्लेखित निर्माण कार्य निर्धारित प्राक्कलन के अनुसार पूरा करने पर उसकी जानकारी कार्यपालन संचालक राज्य नगर नियोजन संस्थान को प्रस्तुत करेगी.

(9) कार्यपालन संचालक, राज्य नगर नियोजन संस्थान यह प्रमाणित करने के पश्चात् कि उक्त निर्माण दिये गये प्राक्कलन के अनुरूप निर्मित कर लिया गया है, तदोपरांत बैंक गारंटी आवेदक संस्था के पक्ष में मुक्त करेगी.

(10 ) उपरोक्त बैंक गारंटी की अवधि कम से कम 12 माह की होगी तथा कार्यपालन संचालक राज्य नगर नियोजन संस्थान में निर्देशानुसार आवेदक संस्था के आवेदन पर इस अवधि को आवश्यकतानुसार बढ़ाया जा सकता है अन्यथा सक्षम प्राधिकारी से विकास अनुज्ञा प्राप्त करने के 12 माह के भीतर का निर्माण का कार्य पूरा नहीं किए जाने पर कार्यपालन संचालक राज्य नगर नियोजन संस्थान उक्त गारंटी की राशि राजसात कर सकेगा.

(11 ) मार्ग निर्माण की शर्त की पूर्ति किये बिना की अगर उक्त बैंक गारंटी समय बाधित हो जाती है तो इसका पूर्ण दायित्व परियोजना अधिकारी तथा कार्यपालन संचालक राज्य नगर नियोजन संस्थान का होगा.

(12) उपरोक्त उपांतरण बुरहानपुर विकास योजना , 2021 का एकीकृत भाग होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सी. के. साधव , उपसचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय , कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ( मण्डी) , जिला, छतरपुर, मध्यप्रदेश छतरपुर, दिनांक 23 फरवरी 2016

क्र. 12- स्था. निर्वा. - मण्डी- 137-2016 .- मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा 11 ( 1 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, मसूद अख्तर, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , जिला छतरपुर मण्डी अधिनियम की धारा 11 ( 1 ) ( घ ) के अनुक्रम में म. प्र. कृषि उपज मण्डी ( लोकसभा तथा विधानसभा सदस्य की मण्डी समिति में सदस्यता तथा प्रतिनिधि का नामनिर्देशन ) नियम-2010 के अंतर्गत छतरपुर जिले की निम्नानुसार कृषि उपज मण्डी समितियों के लिये एतद्वारा प्रतिनिधि नाम निर्दिष्ट करता हूं.

मण्डीअधिनियम

क्रं.

मण्डी का नाम

प्रस्तावित करने वाले सांसद/विधायक

की धारा

नामनिर्दिष्ट सदस्यों का नाम एवं पता

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

विधान सभा क्षेत्र

मण्डी अधिनियम की धारा-

50-राजनगर

11 (1 ) (घ) .

01 कृषि उपज मण्डी समिति 175-लवकुशनगर

निवासी ग्राम रगौली, तहसील राजनगर, जिला-छतरपुर, म. प्र. श्री त्रिलोक सिंह पिता श्री भूपत सिंहा,

मसूद अख्तर , कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी.

1503

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मई 2016

भाग 1 ]

श्रमायुक्त कार्यालय , मध्यप्रदेश 518 , न्यू मोती बंगला, एम.जी. रोड, इन्दौर इंदौर, दिनांक 18 अप्रैल 2016

क्र. 1-2- नवम- ( 1 ) 86 .- मैं, के. सी. गुप्ता , श्रम आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन के श्रम विभागीय आदेश क्रमांक 473-7258-सोलह, दिनांक 24 जनवरी , 1961 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये , एतद्वारा मध्यप्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 1958 ( क्रमांक 25 सन् 1958 ) की धारा 40 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत निम्न सारणी के स्तंभ क्रमांक ( 2 ) में दर्शाये गये श्रम निरीक्षक को इसी सारणी के स्तंभ क्रमांक ( 3 ) में दर्शाये गये स्थानीय क्षेत्रों के लिये " निरीक्षक " नियुक्त करता हूं:-

अधिकार क्षेत्र (3)

निरीक्षक का नाम (2)

क्रमांक (1)

श्री राधाकिशन तोनगर

1

2 श्री सुभाष शाहणे

3 श्री राजेन्द्र कुमार सोनी

4 श्री मुन्नालाल वर्मा

पदस्थापना के कार्यालय में स्थित स्थानीय क्षेत्रों एवं उसमें स्थित सभी प्रकार के संस्थानों तथा श्रमायुक्त द्वारा अधिकृत किये जाने पर अन्य क्षेत्रों के लिये किंतु यह क्षेत्राधिकार म. प्र. दुकान एवं स्थापना ( संशोधन ) अधिनियम, 2014 की धारा 41 (3 ) के अध्ययीन होगा.

5 श्रीमती सुमन निगम

6 श्री कलसिंह पारगी

7 श्री आर. एस. उद्दे

8 श्री आशाराम वर्मा

9 श्री आर. सी. वास्केल

के. सी. गुप्ता, श्रमायुक्त.

कार्यालय- सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी , ( राजस्व ) , इन्दौर तहसील एवं जिला इन्दौर मध्यप्रदेश

इन्दौर, दिनांक 2 मई 2016 क्रमांक 1181- भू-अर्जन-2016

अधिसूचना

प्ररूप "ख "

(नियम 5 का उपनियम ( 2 ) देखिए )

कमांक .... 1../अ-82/2015-16 अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा- मालवा गंभीर लिंक परियोजना के अंतर्गत जल परिवहन हेतु ग्राम- सिरलाय, प०ह०नं०- 46, तहसील- बड़वाह , जिला खरगोन से ग्राम बड़ीकलमेर तहसील हातोद जिला इन्दौर तक मध्यप्रदेश राज्य कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 30 , मनावर, जिला- धार द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस [ भाग 1 1504

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मई 2016

के भीतर , भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , इन्दौर, तहसील एवं जिला- इन्दौर मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची::

खसरा

तहसील

जिला

कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्काक्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

4

5 2

1

इन्दौर

इन्दौर

0.022

25/2

3

डेहरी

प.ह.नं.- 12

0.046

25/3

0.068

27

0.097

29/1

36

0.070

37/2

0.084

0.097

38

73/1

0.238

73/2

0.066

98

0.145

99

0.057

102/2

0.176

115/Min 1

0.093

0.088

114

0.101

120/2

127/1

0.022

0.066

128/1

0.044

128/2

132/1

0.150

0.333

133/1/Min 1

0.172

133/1/2

0.163

224/2/1

22

2.398

कुल योग

1505

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मई 2016

भाग 1 ]

क्र. 1186 - भू.अ-16कमांक ....0.2 /अ-82/ 2015-16 अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा- मालवा-गंभीर लिंक परियोजना के अंतर्गत जल परिवहन हेतु ग्राम- सिरलाय, प०ह०नं०- 46, तहसील- बड़वाह, जिला- खरगोन ' से' ग्राम- बड़ीकलमेर तहसील हातोद जिला इन्दौर तक मध्यप्रदेश राज्य कार्यपालन यंत्री, ओ.एस.पी. नहर संभाग , धामनोद, जिला- धार द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा-3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , इन्दौर, तहसील एवं जिला- इन्दौर मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्काकमांक

49 14 GUG ત 41 जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

3

2

1

रंगवासा

इन्दौर

0.105 इन्दौर

11/1/702

प.ह.नं.- 13

0.088

11/2/703

0.044

12/704/2

0.097

12/704/3

15/708/ मीन-1

0.136 अधिकारी, [ भाग 1 1506

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मई 2016

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्काकमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

3

2

1

0.018 इन्दौर

15/708/ मीन-2

इन्दौर

रंगवासा

प.ह.नं.- 13

0.079

16/709

0.057

18/710/1

0.009

19/710/1

0.009

18/710/2

0.097

19/710/2

0.062

97/795/2

0.070

99/797/2

0.013

81/778/1

0.062

85/784/2

0.132

81/778/2

0.123

81/778/3

0.022

85/784/1

0.006

86/785/2

0.053

88/787/2

0.119

89/788/1

0.101

89/788/2

0.167

94/1

0.044

94/3

0.075

97/795/3/2

0.066

99/797/1

1.912

26

कुल योग

1507

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मई 2016

भाग 1 ]

क्र. 1191 - भू.अ-16 क्रमांक- ७३ / अ-82/ 2015-16 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा- मालवा - गंभीर , लिंक परियोजना के अंतर्गत जल परिवहन हेतु ग्राम सिरलाय.. प०ह०नं०- 46 , तहसील- बड़वाह, जिला- खरगोन से ग्राम बड़ीकलमेर तहसील हातोद जिला इन्दौर तक मध्यप्रदेश राज्य कार्यपालन यंत्री, ओ.एस.पी. नहर संभाग, धामनोद, जिला- धार द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर , भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), इन्दौर, तहसील एवं जिला- इन्दौर मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्काक्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

3

2

1

0.040

7/2/1

इन्दौर

इन्दौर

सिंदोड़ी

प.ह.नं.- 12

0.035

7/2/2/Min - 1

0.007

7/2/ 2/Min - 2

0.026

173/1/2

0.026

173/9/2 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मई 2016

1508

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

0.044

173/6

2 इन्दौर

1 इन्दौर

3

सिंदोड़ी

प.ह.नं.- 12

0.009

179/1

0.009

173/7

0.119

182/3/Min - 1

0.167

173/9/1

0.084

178

0.035

180/1

0.070

180/2

0.031

180/3

0.011

181

0.070

182/2

0.084

186/2/ 1 /Min- 1

0.066

182/3/Min - 2

0.044

184/1

0.110

186/1

0.017

193/2/1

0.062

193/2/2

0.119

193/3

0.106

196/1/2

0.136

205/1

0.119

205/2

1.646

26

कुल योग

1509

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 मई 2016

भाग 1 ]

क्र. 1196- भू.अ-16 क्रमांक ०१/अ-82/2015-16 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा- मालवा- गंभीर लिंक परियोजना के अंतर्गत जल परिवहन हेतु ग्राम- सिरलाय , प०ह० नं०- 46 , तहसील- बड़वाह, जिला खरगोन से ग्राम बड़ीकलमेर तहसील हातोद जिला इन्दौर तक मध्यप्रदेश राज्य कार्यपालन यंत्री, ओ.एस.पी. नहर संभाग , धामनोद , जिला- धार द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा -3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , इन्दौर, तहसील एवं जिला- इन्दौर मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्काकमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

3

2

1

इन्दौर

इन्दौर

0.039

173

सिंदोड़ा

प.ह.नं.- 11

1

0.039

कुल योग

1 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मई 2016

1510

क्र. 1201 - भू.अ-16 कमांक ......./अ-82/2015-16 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा- मालवा गंभीर लिंक परियोजना के अंतर्गत जल परिवहन हेतु ग्राम- सिरलाय, प०ह०नं०- 46, तहसील- बड़वाह, जिला खरगोन से ग्राम बड़ीकलमेर तहसील हातोद जिला इन्दौर तक मध्यप्रदेश राज्य कार्यपालन यंत्री, ओ.एस.पी. नहर संभाग , धामनोद, जिला- धार द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में , जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा -3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर , भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , इन्दौर, तहसील एवं जिला- इन्दौर मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

3

2

1

0.048 इन्दौर

इन्दौर

202/1/2

बिसनावदा

प.ह.नं.- 05

0.140

203

0.028

205

0.136

209/1

0.120

210/2

0.080

213/1/1/1

0.050

213/3/1

0.030

213/3/2

0.170

213/4

0.802

9

कुल योग

1511

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मई 2016

भाग 1 ]

क्र. 1206- भू.अ -16 क्रमांक 0.6 /अ-82 / 2015-16 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा- मालवा- गंभीर लिंक परियोजना के अंतर्गत जल परिवहन हेतु ग्राम- सिरलाय, प०ह०नं०- 46, तहसील- बड़वाह , जिला-' खरगोन से ग्राम- बड़ीकलमेर तहसील हातोद जिला इन्दौर तक मध्यप्रदेश राज्य कार्यपालन यंत्री, ओ.एस.पी. नहर संभाग, धामनोद, जिला- धार द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्तं अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा-3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), इन्दौर, तहसील एवं जिला- इन्दौर मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

2

3

1

0.011

धरनावद

इन्दौर

162/3/1/1

इन्दौर

प.ह.नं.- 04

0.067

162/3/2

0.031

162/3/3

0.139

167

0.004

172/2/5 [ भाग 1 1512

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मई 2016

खसरा

तहसील

जिला

कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

3

2

1

0.077 इन्दौर

172/3/1

इन्दौर

धरनावद

प.ह.नं.- 04

0.070

172/3/2

0.072

172/4/1

0.075

172/4/2/1

187/7

0.015

0.044

187/8

0.123

189

0.139

190/2

192/1

0.057

193/1/1

0.114

193/3

193/2/1/1

0.097

193/2/1/2

0.031

193/2/2

192/2

0.123

193/1/2

1.289

21

कुल योग

1513

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मई 2016

भाग 1 ]

क्र. 1211 - भू.अ-16 कमांक 6.7.../अ-82/2015-17 अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा- मालवा- गंभीर लिंक परियोजना के अंतर्गत जल परिवहन हेतु ग्राम- सिरलाय, प०ह०नं०- 46, तहसील- बड़वाह , जिला- खरगोन से ग्राम- बड़ीकलमेर तहसील हातोद जिला इन्दौर तक मध्यप्रदेश राज्य कार्यपालन यंत्री, ओ.एस.पी. नहर संभाग, धामनोद, जिला- धार द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा-3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), इन्दौर, तहसील एवं जिला- इन्दौर मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा क्रमांक

ग्राम / पटवारी

हल्काकमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

2

3

इन्दौर

इन्दौर

71/1

0.019

सावल्याखेड़ी

प.ह.नं.- 03

0.057

72

73/1

0.018

0.022

73/3

0.042

77 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मई 2016

1514

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

3

4

2

0.070

76/Min- 2

1 इन्दौर

इन्दौर

0.057

78/1/min- 1

सावल्याखेड़ी

प.ह.नं.- 03

0.026

79/1/1

0.048

79/1/2

79/2

0.048

84

0.053

83/ 1/Min- 2

0.022

83/2

0.044

85

0.004 .

76/min- 1

0.013

86/min- 1

101

0.101

0.066

102

103

0.018

0.062

104

0.006

105

106

0.006

0.019

130/167/1

0.053

130/167/2

0.079

130/168/1

0.075

130/168/2

133/3

0.117

0.057

136/3

136/2

0.062

136/7

0.055

136/5

0.004

0.057

136/8/1

0.092

150/2/1

0.038

150/2/2

0.093

150/2/3

0.154

158/1/1

0.035

158/1/2

37

1.792

कुल योग

1515

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मई 2016

भाग 1 ]

क्र. 1216- भू.अ-16 कमांक ०.४ /अ-82/ 2015-16 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-मालवा-गंभीर लिंक परियोजना के अंतर्गत जल परिवहन हेतु ग्राम सिरलाय, प०ह ०नं०- 46, तहसील- बड़वाह, जिला खरगोन से ग्राम बड़ीकलमेर तहसील हातोद जिला इन्दौर तक मध्यप्रदेश राज्य कार्यपालन यंत्री, ओ.एस.पी. नहर संभाग , धामनोद, जिला- धार द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है , उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा-3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , इन्दौर, तहसील एवं जिला- इन्दौर मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

4

5 2

3

1

इन्दौर

इन्दौर

5

0.172

श्रीरामतलावली

प.ह.नं.- 10

0.008

4/1/1

7/1

0.040

7/2

0.114

7/3

0.119 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 मई 2016

1516

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी हल्का कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

3

2

1

0.097

8/2/3

इन्दौर

इन्दौर

0.075

श्रीरामतलावली प.ह.नं.- 10

0.106

11/2

0.094

12/1

0.011

23

0.077

22

0.097

25/1

0.013

26

0.009

24/2/2/1

0.066

24/3

0.154

24/2/3/1

0.079

24/2/4

0.201

67/1/2/2

0.055

67/7

0.031

73/1

0.189

73/6

0.066

73/7

0.119

81/1/2/2

0.026

81/2/2

0.020

81/3

0.044

81/4

0.106

83/1

0.119

87/2

0.097

93/2

0.084

88/1

0.084

88/2

0.040

89/1

0.090

89/2/1

0.090

89/2/2

0.013

92

0.119

93/1

2.924

36

कुल योग

संदीप सोनी , सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) .

1517

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मई 2016

भाग 1 ]

भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं

GOVERNMENT OF INDIA

MINISTRY OF FINANCE

(DEPARTMENT OF REVENUE)

OFFICE OF THE ADDITIONAL COMMISSIONER OF INCOME TAX , RANGE - 4

'Aayakar Bhawan ' , Hoshangabad Road, Bhopal M.Ρ. 462011

F. No. Addl . CIT/R- 4/BPL/ Jurisdiction/2015-16/01

NOTIFICATION

Bhopal , dated 13th April 2016 Insupersession of all earlier orders on the subject and in exercise of the powers conferred by sub - section (1 ) and (2) of section 120 of the Income Tax Act , 1961 (43 of 1961) , and in pursuance of Notification No. S.O. 2752(E) of Central Board of Direct Taxes , New Delhi dated 22nd October 2014, order No. 31,32,33 of 2014-15 of Principal Chief Commissioner of Income Tax (CCA) MP & CG in F. No. CCIT/MP /estt . /C & A/ 14-15dated 15/11/2014 and the Notification issued by Principal Commissioner of Income tax/ Commissioner of Income tax , Bhopal- 2 in F. No. CIT-2/BPL/Tech (Jurisdiction)/2014-15/01 dated 15/11/2014 , and in pursuance of Notification in F.No. Pr.CCIT/BPL/Tech/Jurisdiction/2015-16 dated 18.12.2015 and Corrigendum dated 12.04.2016 of the Principal Chief Commissioner of Income tax , MP & CG, Bhopal and all other powers enabling in this behalf, the Additional Commissioner /Joint Commissioner of Income tax, Range -4, Bhopal directs that the Deputy/Assistant Commissioners of Income Tax and the Income Tax Officers mentioned in col . 2 of the Schedule below shall exercise the powers and perform the functions of the Assessing Officer(s ), in respect of such cases or classes of cases as specified in column (6) and such persons or classes of persons as specified in column (5) of the Schedule below except cases falling within the jurisdiction of other Assessing Officers by virtue of section 127 or section 120 of the Income tax Act, 1961 .

2. This notification shall come into force with effect from 15th day of April 2016.

SCHEDULE

Cases or classes of cases

Territorial

Arcas

Headquarte rs

SI. No.

Designation of Income Tax authorities

4

3

2

1

1

Bhopal, Madhya Pradesh

Persons or classes of persons

6

5

Pradesh

(a) District of

Inthe state of

Madhya

Bhopal

Deputy/Assistant Commissioner of Income Tax, Circle-4(1) , Bhopal

(a) All cases of persons referred to in corresponding entry in item (a) of column (5 ) whose principal source of income is from " salary" and who are ;

other than income (a)Persons being individuals deriving income from sources from business profession or and residing within the territorial area mentioned in item (a) ofcolumn(4);

( i ) employees or pensioners of Banks , in whose income returned as per latest return of income is above Rs . 15 lakhs .

(b) all cases of companies mentioned in corresponding entry in item (b) of column (b) Persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, [ भाग 1 1518

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मई 2016

(5) whose names begin with the alphabet "R" or "T" or "U" in whose income returned as per latest return of income is above Rs . 20 lakhs .

1956 and having its registered office or principal place of business in the area mentioned in item (a) ofcolumn (4);

(c) persons being individuals referred to in item (c) of column(6.)

(c) all cases of individuals being managing director or director or manager or secretary in the companies referred to in item (b) of column (6) above.

(b) District of Bhopal

(d) All cases of persons referred to in corresponding entries in items (d) and (e) of column (5) other than those whose principal source of income is from Salary in whose income returned as per latest return of income is above Rs . 15 lakhs .

(d) persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in item (b ) ofcolumn(4).

(i) Following Municipal Bhopal Wards of Municipal Corporation; Bhopal- 21. WardNos13to

(ii)Berasia Tehsil

(e) All cases of persons referred to in corresponding entrics in items (f) and (g ) of column (5) ;

(c) In the state ofMadhya Pradesh District ofVidisha

(e) Persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business profession is within the territorial area mentioned in item (b) ofcolumn (4) or

(f) Persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial mentioned in item (c) ofcolumn (4); area

(g) Persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business ог profession is within the territorial area mentioned in item (c) ofcolumn (4);

1519

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 मई 2016

भाग 1 ]

Vidisha (d) District of

column ( 5) in whose income returned as per latest return of income is above Rs . 20 (f) All cases of companies referred to in corresponding entry in item (h) of lakhs .

(h) Persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or principal place of business in the area mentioned in item ( d) ofcolumn (4);

( g) all cases of individuals being managing director or director or manager or secretary in the companies referred to in corresponding entry in item (h) of column (5).

(i) Persons being individuals referred to in item (g) ofcolumn (6)

2

Bhopal, Madhya Pradesh

IncomeTax officer -4 (1) , Bhopal

Inthe state of Madhya (a) District of Bhopal Pradesh

(a) all cases of companies mentioned in item (a) of column (5) whose names begin with the alphabet ' R' in whose cases income/loss as per latest return of income is upto Rs . 20 lakhs .

(a) Persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or principal place of business in the area mentioned in item (a) ofcolumn (4)

(b ) all cases of individuals being managing director or director or manager or secretary in the companies referred to in item ( a) of column (6) above .

(b) persons being individuals referred to in item (b) of column(6.)

(b) District of Bhopal

(c) all cases of persons referred to in corresponding entry in item (c) and (d) of column (5) other than those whose principal source of income is from Salary and in whose case income/ loss as per latest return of income is upto Rs. 15 lakhs

(i) Following Municipal Wards of Bhopal Municipal Corporation, Bhopal-Ward Nos 13 to 15

(c) Persons other than companies deriving income from sources other than income from business or mentioned in item (b) profession and residing within the territorial area ofcolumn(4);

(d) Persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in item (b) ofcolumn (4)

3

Bhopal, Madhya Pradesh

Income Tax officer -4(2) , Bhopal

Inthe state of Madhya Pradesh (a)District of Bhopal

(a) all cases of companies mentioned in item (a) of column (5) whose names begin with the alphabet ' T' and in whose cases income/loss as per latest

(a) Persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its [ भाग 1 1520

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मई 2016

return of income is upto Rs . 20 lakhs .

registered office or principal place of business in the area mentioned in item (a) ofcolumn (4)

(b) all cases of individuals being managing director or director or manager or secretary in the companies referred to in item (a) of column (6) above.

(b) persons being individuals referred to in item (b) of column (6.)

(c) all cases of persons referred to in corresponding entry in item (c) and (d) of column (5 ) other than those whose principal source of income is from Salary and in whose case income/loss as per latest return of income is upto Rs. 15 lakhs

(c) Persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in item (b) ofcolumn (4);

(b)District of Bhopal (i) Following Municipal Wards of Bhopal Municipal Corporation, Bhopal-Ward Nos . 16 & 17

(d) Persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in item (b) ofcolumn (4).

4

Bhopal, Madhya Pradesh

Income Tax officer-4(3), Bhopal

In the state of Madhya Pradesh (a) District of Bhopal

( a) all cases of companies mentioned in item (a) of column (5) whose names begin with the alphabet ' U' and in whose income/loss as per latest return of income is upto Rs . 20 lakhs . cases

(a) Persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or principal place of business in the area mentioned in item (a) ofcolumn (4)

(b) all cases of individuals being managing director or director or manager or secretary in the companies referred to in item (a) of column (6) above .

(b) persons being individuals referred to in item (b) of column(6.)

(b)District of

Bhopal

(c) all cases of persons referred to in corresponding entry in item (c) and (d) of column (5) other than those whose principal source of income is from Salary and in whose case income/ loss as per latest return of income is upto Rs . 15 lakhs

(i) Following Municipal Wardsof Bhopal Municipal Corporation, Bhopal-Ward Nos 18 to 21

(c) Persons other than mentioned in item (b ) ofcolumn (4); companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area 1521

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मई 2016

भाग 1 ]

(ii) Berasia Tehsil

(d) Persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in item (b) ofcolumn (4)

5

Bhopal, Madhya Pradesh

Income Tax officer -4(4), Bhopal

Inthe State of Madhya Pradesh (a) District of Bhopal

(a)Persons being individuals deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in item (a) ofcolumn(4);

( a) All cases of persons referred to in corresponding entry in item (a) of column (5) whose principal source of income is from " salary" and who are (i ) employees or pensioners of Bank and in whose case income returned latest return of income is upto Rs . 15 lakhs . as per 6

Income Tax officer-Vidisha

Vidisha Madhya Pradesh

In the state of Madhya Pradesh District ofVidisha

(a) all cases of companies referred to in corresponding entry in item (c) of column (5) and in whose cases income/loss as per latest return of income is upto Rs . 20 lakhs .

(a) Persons other than companies deriving income from sources other than income from business ог profession and residing within the territorial areas mentioned in column (4).

(b) all cases of individuals being managing director or director or manager or secretary in the companies referred to in item (a) of column (6) above .

(b) Persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial areas mentioned in column (4)

(c) all cases of persons referred to in corresponding entry in item (b) of column (5) and in whose case income/ loss as per latest return of income is upto Rs . 15 lakhs .

(c) Persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or principal place of business in Vidisha District

( d) all cases of persons referred to in corresponding entry in item (a) of column (5) whose principal source of income is from salary and in whose case income returned as per latest return of income is upto Rs . 15 lakh.

(d) persons being individuals referred to in item (b) of column (6.) [ भाग 1 1522

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मई 2016

'Explanation: -

For the purposes of this notification-

(i) "Residing "means , -

(a) in the case of an individual, place of residence , unless otherwise provided in this Notification:

(b) in the case of an Hindu undivided family , place of residence of the Karta: and (c) in the case of a firm or an association of persons or a body of individuals or a local authority and all other artificial juridical persons other than companies the place where the head office is located .

(ii) in cases of companies whose names begin with any of the numericals (hereinafter "numeric companies ") , the Assessing Officers who exercise the powers and perform the functions inrespect of companies whose names begin with the alphabet which is same as that of the first alphabet of the name of the numeric companies in words , shall exercise the powers and perform the functions in respect of those numeric companies .

(iii) If a person is a director or managing director and also a partner in one or more firms falling within the jurisdiction of different AO's the AO having jurisdiction over the director or managing directors of the company will have jurisdiction over such persons .

(iv) The AO holding jurisdiction over a firm shall also hold jurisdiction over its partners irrespective of area of residence and where such partner ( s ) is/ are or was / were partner/partners in more than one firm , the AO who appears first in this notification conferring jurisdiction over the firm shall hold jurisdiction over all such partners .

(v) The word 'persons ' shall have the same meaning as assigned to it in sub -section (31 ) of section-2 of Income -tax Act , 1961 .

(vi) Municipal Ward Numbers of Bhopal Municipal Corporation referred to in Schedule- 1 of this Notification are as per Notification No. 3222/ sa.2/09 dated 17th July , 2009 published in the Gazette (Extraordinary) of Govt . of Madhya Pradesh .

1523

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मई 2016

भाग 1 ]

In supersession of all earlier orders on the subject and in exercise of the powers conferred by sub - section (1 ) and (2) of section 120 of the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961 ) , and in pursuance of Notification No. S.O. 2752 (E) of Central Board of Direct Taxes , New Delhi dated 22nd October 2014 , order No. 31,32,33 of 2014-15 of Principal Chief Commissioner of Income Tax (CCA) MP & CG in F. No. CCIT/MP/estt ./C& A/ 14-15 dated 15/11/2014 and the Notification issued by Principal Commissioner of Income tax/ Commissioner of Income tax, Bhopal -2 in F. No. CIT-2/BPL/Tech (Jurisdiction)/2014-15/01 dated 15/11/2014 and in pursuance of Notification in F.No. Pr.CCIT/BPL/Tech/ Jurisdiction/2015-16 dated 18.12.2015 and Corrigendum dated 12.04.2016 of the Principal Chief Commissioner of Income tax, MP & CG, Bhopal and all other powers enabling in this behalf, the Additional Commissioner /Joint Commissioner of Income tax, Range-5, Bhopal directs that the Deputy/Assistant Commissioners of Income Tax and the Income Tax Officers mentioned in col . 2 of the Schedule below shall exercise the powers and perform the functions of the Assessing Officer(s) , in respect of such cases or classes of cases as specified in column (6) and such persons or classes of persons as specified in column (5) of the Schedule below except cases falling within the jurisdiction of other Assessing Officers by virtue of section 127 or section 120 of the Income tax Act, 1961 .

2. This notification shall come into force with effect from 15th day of April 2016 .

SCHEDULE

Cases or classes of cases

Territorial

Areas

rs Headquarte Sl. No.

Designation of Income Tax authorities

3 1

1

Bhopal, Madhya Pradesh Persons or classes of persons

6

Inthe state of

Madhya

Pradesh

(a)District of

Bhopal

4

2 Deputy/Assistant Commissioner of Income Tax, Circle-5 (1 ), Bhopal

(a) All cases of persons referred to in corresponding entry in item (a) of column (5) whose principal source of income is from " salary " and who are ;

(a) Persons 5 individuals deriving income from sources other than income from business ог profession and residing within the territorial area mentioned in item (a) ofcolumn(4); being

( i ) employees or pensioners of Public Sector Undertakings ( excluding Banks) and Insurance companies and in whose income returned as per latest return of income is above Rs . 15 lakhs .

(b) all cases of companies mentioned in corresponding (b) Persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मई 2016

1524

principal place of business in the area mentioned in item (a) ofcolumn (4) ;

entry in item (b) of column (5) whose names begin. with the alphabet " S" or "V" or " W" or "X" or "Y" or "Z" and in whose income returned as per latest return of income is above Rs . 20 lakhs .

(c) persons being individuals referred to in item (c) of column (6.)

(c) all cases of individuals being managing director or director or manager or secretary in the companies referred to in item (b) of column (6) above.

(d) All cases of persons referred to in corresponding entries in items (d) and ( e) of column (5) other than those whose principal source of income is from Salary and in whose case income returned as per latest return of income is above Rs . 15 lakhs .

(d) persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in item (b) of column (4).

(b) District of Bhopal (i)Following Municipal Wards of Bhopal Municipal Corporation , Bhopal - WardNos 34to 41 & 53 to 70

in (c) All cases of persons referred to in corresponding entries in items (f) and (g) of column (5) and whose case income returned as per latest return of income is above Rs . 15 lakhs .

(c) In the state ofMadhya Pradesh District ofRaisen excluding Mandideep Industrial area, Mandideep

(e) Persons or other than companies deriving income from business profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in item (b) ofcolumn (4).

(f) Persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial mentioned in item (c) ofcolumn (4); area

(g) Persons other than companies deriving income from business or profession and whose . principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in item (c) ofcolumn(4);

1525

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मई 2016

भाग 1 ]

(d)District of Raisen excluding Mandideep Industrial area , Mandideep

(f) All cases of companies referred to in corresponding entry in item (h) of column(5) and in whose case income returned per latest return of income is above Rs.20 lakhs . as

(h) Persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or principal place of business in the area mentioned in item (d) ofcolumn(4);

(g) all cases of individuals being managing director or director or manager or secretary in the companies referred to in corresponding entry in item (h) of column (5) .

(i) Persons being individuals referred to in item (g) ofcolumn(6)

2.

Bhopal , Madhya Pradesh

Income Tax officer-5( 1) , Bhopal

Inthe state of Madhya Pradesh (a) District of Bhopal

(a) all cases of companies mentioned in item (a) of column (5) whose names begin with the alphabet ' S' and in whose cases income/loss as per latest return of income is upto Rs . 20 lakhs .

(a) Persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or , under the Companies Act, 1956 and having its registered office or principal place of business in the area mentioned in item (a) ofcolumn(4)

(b) all cases of individuals being managing director or director or manager or secretary in the companies referred to in item (a) of column (6) above .

(b) persons being individuals referred to in item (b) of column(6.)

( c) all cases of persons referred to in corresponding entry in item (c) and (d) of column (5) other than those whose principal source of income is from Salary and in whose case income/loss as per latest return of income is upto Rs . 15 lakhs

(b) District of Bhopal (i) Following Municipal Wards of Bhopal Municipal Corporation, Bhopal-Ward Nos 34 to41

(c) Persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in item (b) ofcolumn(4) ;

(d) Persons other than companies deriving income from business ог profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in item (b) ofcolumn(4) [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मई 2016

1526

3

Bhopal, Madhya Pradesh

Income Tax officer -5(2), Bhopal

Inthe state of Madhya Pradesh (a)District of Bhopal

(a) all cases of companies mentioned in item (a) of column (5) whose names begin with the alphabet ' V' & ' W' and in whose cases income/loss as per latest return of income is upto Rs. 20 lakhs .

(a) Persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or principal place of business in the area mentioned in item (a) ofcolumn(4)

(b) all cases of individuals being managing director or director or manager or secretary in the companies referred to in item (a) of column (6) above .

(b) persons being individuals referred to in item (b) of column(6.)

(c) all cases of persons referred to in corresponding entry in item (c) and (d) of column ( 5) other than those whose principal source of income is from Salary and in whose case income/loss as per latest return of income is upto Rs . 15 lakhs

(c) Persons other than companies deriving income from sources other than income from business ог profession and residing within the territorial area mentioned in item (b) of column (4) ;

(b) District of Bhopal (i) Following Municipal. Wards of Bhopal Municipal Corporation, Bhopal-Ward Nos . 53 to 63

(d) Persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal. place of business or profession is within the territorial area mentioned in item (b) ofcolumn (4)

4

Bhopal, Madhya Pradesh

Income Tax officer5(3), Bhopal

Inthe state of Madhya (a)District of Pradesh Bhopal

(a) all cases of companies mentioned in item (a) of column (5) whose names begin with the alphabet 'X' to ' Z' and in whose cases income/loss as per latest return of income is upto Rs . 20 lakhs .

(a) Persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or principal place of business in the area mentioned in item (a) ofcolumn(4)

(b) all cases of individuals being managing director or director or manager or secretary in the companies referred to in item (a) of column (6) above.

(b) persons being individuals referred to in item (b) of column(6) .

(c) all cases of persons referred to in corresponding entry in item (c) and (d) of column (5 ) other than those whose principal source of income is from Salary and in whose case income/loss as per latest return of income is upto Rs . 15 lakhs

(b) District of Bhopal (i) Following Municipal Wards of Bhopal Municipal Corporation, Bhopal-Ward Nos 64 to 70

(c) Persons other than companies deriving income from sources other than income from business or area mentioned in item (b) ofcolumn (4); profession and residing within the territorial 1527

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 मई 2016

भाग 1 ]

(d) Persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in item (b) ofcolumn(4)

5

Bhopal , Madhya Pradesh

Income Tax officer-5(4), Bhopal

Inthe State of Madhya Pradesh (a) District of Bhopal

(a) All cases of persons referred to in corresponding entry in item (a) of column (5) whose principal source of income is from " salary" and who are

(a)Persons being individuals deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in item (a) ofcolumn(4);

( i) employees or pensioners of Public Sector Undertakings ( excluding Banks) and Insurance companies and in whose case income/loss as per latest return of income is upto Rs . 15 lakhs .

6

Income Tax officer-Raisen

Raisen, Madhya Pradesh

( a) all cases of companies referred to in corresponding entry in item (c) of column (5) and in whose cases income/ loss as per latest return of income is uptoRs . 20 lakhs .

In the state of Madhya Pradesh District ofRaisen (excluding Mandideep Industrial Area)

(a) Persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial areas mentioned in column (4) .

(b) all cases of individuals being managing director or director or manager or secretary in the companies referred to in item (a) of column (6) above .

(b) Persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial areas mentioned in column (4).

(c) all cases of persons referred to in corresponding entry in item (b) of column ( 5) and in whose case income/loss as per latest return of income is upto Rs. 15 lakhs .

(c) Persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act , 1956 and having its registered office or principal place of business in Raisen District

( d) all cases of persons referred to in corresponding entry in item (a) of column (5) whose principal source of income is from salary and in whose case income returned as per latest return of income is upto Rs . 15 lakh.

(d) persons being individuals referred to in item (b) of column(6.) [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मई 2016

1528

Explanation: -

Forthe purposes of this notification-

(i) "Residing " means , -

(a) in the case of an individual , place of residence , unless otherwise provided in this Notification:

(b) in the case of an Hindu undivided family , place of residence of the Karta: and

(c) in the case of a firm or an association of persons or a body of individuals or a local authority and all other artificial juridical persons other than companies the place where the head office is located .

(ii) in cases of companies whose names begin with any of the numericals (hereinafter "numeric companies " ) , the Assessing Officers who exercise the powers and perform the functions in respect of companies whose names begin with the alphabet which is same as that of the first alphabet of the name of the numeric companies in words , shall exercise the powers and perform the functions in respect of those numeric companies .

(iii) If a person is a director or managing director and also a partner in one or more firms falling within the jurisdiction of different AO's the AO having jurisdiction over the director or managing directors of the company will have jurisdiction over such persons .

(iv) The AO holding jurisdiction over a firm shall also hold jurisdiction over its partners irrespective of area of residence and where such partner(s) is/ are or was/were partner/partners in more than one firm, the AO who appears first in this notification conferring jurisdiction over the firm shall holdjurisdiction over all such partners .

(v) The word ' persons ' shall have the same meaning as assigned to it in sub- section (31 ) of section - 2 of Income- tax Act , 1961 .

(vi) Municipal Ward Numbers of Bhopal Municipal Corporation referred to in Schedule - 1 of this Notification are as per Notification No. 3222/ sa.2/09 dated 17th July, 2009 published in the Gazette (Extraordinary) of Govt . of Madhya Pradesh .

1529

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मई 2016

भाग 1 ]

In supersession of all earlier orders on the subject and in exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) and (2) of section 120 of the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961 ) , and in pursuance of Notification No. S.O. 2752(E) of Central Board of Direct Taxes , New Delhi dated 22nd October 2014, order No. 31,32,33 of 2014-15 of Principal Chief Commissioner of Income Tax (CCA) MP & CG in F. No. CCIT/ MP/ estt :/ C & A/ 14-15 dated15/ 11 /2014 and the Notification issued by Principal Commissioner of Income tax/ Commissioner of Income tax, Bhopal -2 in F. No. CIT-2/BPL/Tech (Jurisdiction)/2014-15/01 dated 15/11/2014 and in pursuance of Notification in F.No. Pr.CCIT /BPL/Tech/ Jurisdiction/2015-16 dated 18.12.2015 and Corrigendum dated 12.04.2016 of the Principal Chief Commissioner of Income tax , MP & CG, Bhopal and all other. powers enabling in this behalf, the Additional Commissioner /Joint Commissioner of Income tax, Range- 3 , Bhopal directs that the Deputy/ Assistant Commissioners of Income Tax and the Income Tax Officers mentioned in col. 2 of the Schedule below shall exercise the powers and perform the functions of the Assessing Officer( s) , in respect of such cases or classes of cases as specified in column (6) and such persons or classes of persons as specified in column (5) of the Schedule below except cases falling within the jurisdiction of other Assessing Officers by virtue of section- 127 or section 120. of the Income tax Act, 1961 .

: 2. This notification shall come into force with effect from 15th day of April 2016.

SCHEDULE

Headquarters

Cases or classes of cases.

Territorial

Areas

SI. No. of Income Tax authorities Designation

3 1

1.

Bhopal, Madhya Pradesh Persons or classes of persons

5

4

In the State of

Madhya

Pradesh

(a) District of

Bhopal

2. Deputy/Assistant Commissioner of Income Tax, Circle- 3 (1 ); Bhopal

6 (a) All cases of persons in referred corresponding entry in to item (a) of column (5) whose principal source of income is from "salary" and who are

( a) Persons being individuals deriving income from sources other than income from business or profession, and residing within the territorial area mentioned in item (a) of column(4);

or (i) . employees pensioners of Central Government in whose case income returned as per latest return of income is above Rs . 15 (b) Persons being companies registered under the Companies 1530

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 मई 2016

lakhs.

Act, 2013 or under the Companies Act , 1956 and having its registered office or principal place of business in the area mentioned in item (a) ofcolumn(4) ;

( ii ) Persons. not falling under the jurisdiction of Principal Commissioner/ Commissioner of Income Tax, Bhopal - I in whose case income returned as per latest return of income is above Rs . 15 lakhs

(c) persons being individuals referred to in item (c) of column (6.)

(b) all cases of companies. mentioned in corresponding entry in item (b) of column ( 5) whose names begin with the alphabet "N" or "O" or "P " or "Q" in whose cases income /loss as per latest return of income is above Rs . 20 lakhs .

(c) all cases of individuals being managing director or director or manager or secretary in, the companies referred to in item (b) of column (6) above..

( d) persons other than companies deriving income from sources other than income from.. business. or profession and residing within the territorial area mentioned in item (b) of column (4).

(b) District of Bhopal (i) Following Municipal Wards of Bhopal Municipal Corporation , Bhopal- Ward Nos 01 to 12.

(d) All cases of persons. referred corresponding entries in items ( d) and (e) of to in column (5) other than . those whose principal source of income is from Salary in whose case income returned as per latest return of income is above Rs . 15 lakhs .

(c) In the state ofMadhya Pradesh District of Sehore

referred (e) All cases of persons to in corresponding entries in items (f) and ( g) of column (5) ;

(e) Persons other than companies. deriving income from business or profession and whose principal place of business. or profession is within the territorial area mentioned in item (b) ofcolumn(4)

(f) Persons other than companies deriving. income from sources other than income from business or profession and 1531

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मई 2016

भाग 1 ]

area residing within the territorial mentioned in item (c) ofcolumn(4);

(g) Persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in item (c) ofcolumn (4);

Sehore (d) District of

to in (f) All cases of companies referred corresponding entry in item (h) of column ( 5) in whose cases income/loss as per latest return. of income is above Rs . 20 . lakhs

(h) Persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or principal place of business in the area mentioned in item (d) ofcolumn(4);

(i) Persons. being individuals referred to in item (g) ofcolumn(6)

(g) all cases of individuals being managing director or director or manager or secretary in the companies referred to in corresponding entry in item (h) ofcolumn (5) .

:

2

Bhopal, Madhya. Pradesh

IncomeTax officer -3 (1), Bhopal

In the state of Madhya Pradesh (a)District of Bhopal

(a) all cases of companies mentioned in item (a) of column (5) whose names begin with the alphabet 'N' in whose cases income/loss ,as per. latest return of income is upto Rs . 20 lakis .

(a). Persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or principal . place of business in the area mentioned in item (a) ofcolumn(4)

(b) persons being individuals referred to in item (c) of column(6.)

(b) all cases of individuals being managing director or director or manager or. secretary in the companies referred to in item (a) of column (6) above

(b) District of Bhopal

in (c) all cases of persons referred to corresponding entry in item ( c) and (d) of column (5) other than those whose principal source of income is from Salary and in case

(c) Persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the area territorial

(i) Following Municipal Wards of Bhopal Municipal Corporation, [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मई 2016

1532

mentioned in item (b) of column (4) ;

Bhopal Ward Nos 1 to 4

income/loss as per latest return of income is upto Rs . 15 lakhs

(d) Persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business profession is within the territorial area mentioned in item (b) ofcolumn.(4). or

3

Bhopal , Madhya Pradesh

Income Tax officer -3 (2), Bhopal

In the state of Madhya Pradesh (a) District of Bhopal

( a) all cases of companies mentioned in item (a) of column (5) whose names begin with the alphabet O ' in whose cases income/loss as per latest return of income is upto Rs . 20 lakhs.

(a) Persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or principal place of business.. in the area mentioned in item (a) of column(4)

(b) persons being individuals referred to in item (c) of column(6.)

(b) all cases of individuals being managing director or director or manager or secretary in the companies referred to in item ( a) of column (6) above.

(c) Persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in item (b) of column (4) ;

(b) District of Bhopal (i) Following Municipal Wards of Bhopal -Ward Nos . 5 to 7 Bhopal: Municipal Corporation,

to in (c) all. cases of persons referred corresponding entry in item (c) and (d) of column (5) other than those whose principal. source of income is from Salary in whose case income/loss as per latest return of income is upto Rs . 15 lakhs

(d) Persons other than companies deriving income business from or profession and whose principal . place of business or profession is within the territorial arca mentioned in item (b) ofcolumn(4).

Bhopal, Madhya Pradesh

Income Tax Officer- 3 (3 ) , Bhopal

In the State of Madhya. Pradesh (a)District of Bhopal

( a ) A person being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act , 1956 and having its registered office or

of ( á ) All cases companies mentikoned in item (a ) of column (5) whose names being with... the alphabet ' P ' & ' Q' in whose cases income/ loss as per latest return of income in upto 1533

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मई 2016

भाग 1 ]

Rs . 20 lakhs .

principal place of business in the area mentioned in item ( a) ofcolumn (4)

(b) persons being individuals referred to in item (c) of column(6.)

( b) all cases of individuals being managing director or director or manager or secretary in the companies referred to in item ( a) of column (6) above..

(b) District of, Bhopal (i ) Following Municipal Wards of Bhopal Municipal Corporation , Bhopal -Ward Nos 8 to 12

( c) Persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession. and residing within the territorial area mentioned in item (b ) ofcolumn (4);

(c) all cases of persons referred to in corresponding entry in item ( c) and (d) of column (5) other than those whose principal source of income is from Salary in whose case income/loss as per latest return of income is upto Rs . 15 lakhs

(d) Persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal . place of business or profession is within the territorial arca mentioned in item (b) ofcolumn(4) .

5

Bhopal, Madhya Pradesh

Income Tax officer -3(4), Bhopal

Inthe State of

Madhya.

Pradesh

(a) District of

Bhopal

( a) Persons being individuals deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in item (a) of column(4) ;

to in ( a) All cases of persons. referred . corresporiding entry in item (a) of column (5) whose principal source of income is from " salary" . and who are or ( i). employees pensioners of Central- Government in whose case income returned as per latest return of income is upto Rs : 15 . lakhs .

( ii) Persons not falling. ünder the jurisdiction of Principal Commissioner/Commissi oner of Income Tax, Bhopali ta whose case income returned as per latest return of income is: upto Rs . 15 lakhs 6

Income Tax officer-Sehore

Sehore, Madhya Pradesh

(a) In the state.

ofMadhya

Pradesh Distrot

(a) Persons other than. companies deriving income from sources

(a) all cases of companies referred to in corresponding entry in [ भाग 1 1534

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मई 2016

of. Sehore

item (c) of column (5 ) in whose cases income/loss as per latest return of income is upto Rs . 20 lakhs:

other than income from business or profession and residing within the territorial areas mentioned in column (4).

of (b) all cases individuals being managing director or director or manager or secretary in the companies referred to in item (a) of column (6) above .

(b) Persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial areas mentioned in column (4).

to in (c) all cases of persons referred corresponding entry in item (b) of column (5) in whose case income /loss as per latest return of income is upto Rs. 15 lakhs .

(c) Persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or principal place of business in Betul District..

(d) persons being individuals referred to. in item (b) of column (6.)

(d) all cases of persons to in refcrred corresponding entryin item ( a) of column (5 ) whose principal source of income is from salary in whose case income returned as per latest return of income is upto, Rs..15 lakh .

Explanation-

For the purposes of this notification-

(i) "Residing" means ,--

(a) in the case of an individual , place of residence , unless otherwise provided in this Notification ;

(b) In the case of an Hindu undivided family , place of residence of the Karta ; and (c) In the case of a firm or an association of persons or a body of individuals or a local authority and all other artificial juridical persons other than companies the place where the head office is located .

(ii) In case of companies whose names begin with any of the numericals ( hereinafter " numeric companies " ) , the Assessing Officers who exercise the powers and perform the functions in respect of companies whose names begin with the alphabet which is same as that of the first alphabet of the name of the numeric companies in words , shall exercise the powers and performs the functions in respect of those numeric companies .

(iii) If a person is a director or managing director and also a partner in one or more firms falling within the jurisdiction of different AO's the AO having jurisdiction overthe director or managing director4s of the company will have jurisdiction over such persons .

(iv) The AO holding jurisdiction over a firm shall also hold jurisdiction over its partners irrespective of area of residence and where such partner ( s ) is /are or was / were partner/partners in more than one firm , the AO who appears first in this notification conferring jurisdiction over the firm shall hold jurisdiction over all such partners .

(v) The word ' person ' shall have the same meaning as assigned to it in sub- section ( 31 ) of Section - 2 of Income - tax Act, 1961 .

(vi) Municipal Ward Numbers of Bhopal Municipal Corporation referred to in Schedule - 1 of this Notification are as per Notification No. 3222/sa.2 /09 dated 17th July , 2009 published in the Gazette (Extraordinary) of Govt . of Madhya Pradesh .

NEERAJA PRADHAN , Addl . Commissioner .

1535

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मई 2016

भाग 1 ]

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय ,कलेक्टर एवं समुचित सरकार मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग, जिला खण्डवा

खण्डवा, दिनांक 19 अप्रैल 2016

भू-अर्जन प्र . क्र. 11-अ- 82-2015-16- नस्ती क्र. 27/एल. ए. - 2016. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः " भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर अधिनियम, 2013 " की धारा 11 ( 1 ) उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

प्रस्तावित खण्डवा सनावद के मध्य आमान परिवर्तन के साथ अजंटी से मथेला के बीच न्यू ब्राडगेज बाईपास कार्य की प्रकृति लोक हित के अन्तर्गत सार्वजनिक प्रयोजन की है. अधिनियम के अध्याय 2 ( अ ) की धारा 4 सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट से छूट प्रदान की गयी है . जिसका प्रकाशन पृथक से किया गया है इस कारण से धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के प्रकाशन की आवश्यकता नहीं है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला

नगर/ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(4) 0.351 (1) खण्डवा

(2) खण्डवा

(3) खण्डवा तरफ कुन्बी.

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5) उप मुख्य इंजीनियर ( निर्माण ) पश्चिम रेल्वे, इंदौर.

(6) खण्डवा सनावद के मध्य आमान परिवर्तन के साथ अजंटी से मथेला के बीच न्यू ब्राडगेज बाईपास कार्य हेतु.

2. भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी खण्डवा/उप मुख्य इंजीनियर ( निर्माण ) पश्चिम रेल्वे इंदौर के कार्यालय में किया जा सकता है.

भू-अर्जन प्र. क्र. 12-अ- 82-2015-16- नस्ती क्र. 26/एल. ए. - 2016.- उप मुख्य इंजीनियर ( निर्माण ) पश्चिम रेल्वे इन्दौर द्वारा पत्र क्रं. इन्दौर/ डब्ल्यू/335/4, दिनांक 17-2-2016 प्रस्तुत कर खण्डवा सनावद के मध्य आमान परिवर्तन के साथ अजंटी से मथेला के बीच न्यू ब्राडगेज बाईपास कार्य हेतु अधिग्रहित अथवा उपयोग की जाने वाली भूमि के संबंध में भू- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर अधिनियम 2013 " ( क्र. 30 सन् 2013 ) के अध्याय 2 (अ ) धारा 4 सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान करने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया है.

उक्त प्रस्ताव का अध्ययन करने के पश्चात प्रस्तावित योजना पूर्णतः लोकहित से संबंधित होने के कारण म. प्र. शासन राजस्व विभाग , मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ- 16-15( 1 )/ 2014- सात-2 ए, दिनांक 29 सितम्बर 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं डॉ. एम. के. अग्रवाल, कलेक्टर जिला खण्डवा एवं समुचित सरकार म. प्र . शासन विधि एवं विधायी कार्य मंत्रालय भारत शासन के संशोधित अध्यादेश क्रमांक 9/2014 के बिन्दु 10- ए अनुसार लोकहित को दृष्टिगत रखते हुये प्रस्तावित लोक परियोजना के निम्नांकित क्षेत्र को अधिनियम के अध्याय 2 ( अ ) धारा 4 में वर्णित सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान करता हूं:-

प.ह.न.

ग्राम का नाम

स. क्र.

जिला तहसील

(2) खण्डवा

(3) खण्डवा

(4) 81

(1) 1

(5) खण्डवा तरफ माली .

नोटः- उपरोक्त प्रस्तावित भूमि के क्षेत्रफल में कमी अथवा वृद्धि संभावित है.

सार्वजनिक प्रयोजन प्रस्तावित अनुमानित क्षेत्रफल हे. में.

(6) 1.494

(7) खण्डवा सनावद के मध्य आमान परिवर्तन के साथ अजंटी से मथेला के बीच न्यू ब्राडगेज बाईपास कार्य हेतु.

2. उक्त भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी खण्डवा/उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण ) पश्चिम रेल्वे इंदौर के कार्यालय में किया जा सकता है .

1536

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 मई 2016

भू-अर्जन प्र. क्र. 13 -अ-82-2015-16-नस्ती क्र. 25/एल. ए. - 2016.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः " भू- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर अधिनियम, 2013 " की धारा 11 ( 1 ) उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है .

प्रस्तावित खण्डवा सनावद के मध्य आमान परिवर्तन के साथ अजंटी से मथेला के बीच न्यू ब्राडगेज बाईपास कार्य की प्रकृति लोक हित के अन्तर्गत सार्वजनिक प्रयोजन की है. अधिनियम के अध्याय 2 ( अ ) की धारा 4 सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट से छूट प्रदान की गयी है. जिसका प्रकाशन पृथक से किया गया है इस कारण से धारा 11 (3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के प्रकाशन की आवश्यकता नहीं है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(4) (2)

(3)

(1)

7.37 खण्डवा

खण्डवा मालीपुरा

सार्वजनिक प्रयोजन

का वर्णन

धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

उप मुख्य इंजीनियर ( निर्माण ) पश्चिम रेल्वे, इंदौर.

खण्डवा सनावद के मध्य आमान परिवर्तन के साथ अजंटी से मथेला के बीच न्यू ब्राडगेज बाईपास कार्य हेतु .

2. भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी खण्डवा उप मुख्य इंजीनियर ( निर्माण) पश्चिम रेल्वे इंदौर के कार्यालय में किया जा सकता है.

भू-अर्जन प्र. क्र. 14-अ-82-2015-16-नस्ती क्र. 24/एल. ए. - 2016.-उप मुख्य इंजीनियर ( निर्माण ) पश्चिम रेल्वे इन्दौर द्वारा पत्र क्रं. इन्दौर/डब्ल्यू/ 335 /4, दिनांक 17 फरवरी 2016 प्रस्तुत कर खण्डवा सनावद के मध्य आमान परिवर्तन के साथ अजंटी से मथेला के बीच न्यूब्राडगेज बाईपास कार्य हेतु अधिग्रहित अथवा उपयोग की जाने वाली भूमि के संबंध में भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर अधिनियम 2013 " ( क्र. 30 सन् 2013 ) के अध्याय 2( अ ) धारा 4 सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान करने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया है.

उक्त प्रस्ताव का अध्ययन करने के पश्चात प्रस्तावित योजना पूर्णतः लोकहित से संबंधित होने के कारण म. प्र. शासन राजस्व विभाग , मंत्रालय वल्लभ भवन , भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ- 16-15 ( 1 )/2014- सात-2ए, दिनांक 29 सितम्बर 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं डॉ. एम. के. अग्रवाल, कलेक्टर जिला खण्डवा एवं समुचित सरकार म. प्र. शासन विधि एवं विधायी कार्य मंत्रालय भारत शासन के संशोधित अध्यादेश क्रमांक 9/2014 के बिन्दु 10 - ए अनुसार लोकहित को दृष्टिगत रखते हुये प्रस्तावित लोक परियोजना के निम्नांकित क्षेत्र को अधिनियम के अध्याय 2 ( अ ) धारा 4 में वर्णित सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान करता हूं:-

प.ह.न.

ग्राम का नाम जिला तहसील

स. क्र.

(5)

(4)

(1)

(2) (3)

79

1

खण्डवा खण्डवा

बडगांव भीला.

नोटः- उपरोक्त प्रस्तावित भूमि के क्षेत्रफल में कमी अथवा वृद्धि संभावित है.

सार्वजनिक प्रयोजन प्रस्तावित अनुमानित क्षेत्रफल हे.

में.

(7)

(6)

4.22

खण्डवा सनावद के मध्य आमान परिवर्तन के साथ अजंटी से मथेला के बीच न्यू ब्राडगेज बाईपास कार्य हेतु.

2. उक्त भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी खण्डवा/उप मुख्य इंजीनियर ( निर्माण ) पश्चिम रेल्वे इंदौर के कार्यालय में किया जा सकता है.

भू-अर्जन प्र. क्र. 15-अ-82-2015-16- नस्ती क्र. 28/एल. ए.- 2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता 1537

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मई 2016

भाग 1 ]

है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः " भू- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर अधिनियम, 2013 " की धारा 11 ( 1 ) उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है .

प्रस्तावित खण्डवा सनावद के मध्य आमान परिवर्तन के साथ अजंटी से मथेला के बीच न्यू ब्राडगेज बाईपास कार्य की प्रकृति लोक हित के अन्तर्गत सार्वजनिक प्रयोजन की है . अधिनियम के अध्याय 2 ( अ ) की धारा 4 सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट से छूट प्रदान की गयी है . जिसका प्रकाशन पृथक से किया गया है इस कारण से धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारिण रिपोर्ट के प्रकाशन की आवश्यकता नहीं है:-

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

तहसील

धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में )

(1) खण्डवा

(2) खण्डवा

(4) 7.82

(3) नागचून

(5) उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण ) पश्चिम रेल्वे, इंदौर.

(6) खण्डवा सनावद के मध्य आमान परिवर्तन के साथ अजंटी से मथेला के बीच न्यू ब्राडगेज बाईपास कार्य हेतु.

2. भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी खण्डवा उप मुख्य इंजीनियर ( निर्माण ) पश्चिम रेल्वे इंदौर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम. के. अग्रवाल, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सिवनी, दिनांक 21 अप्रैल 2016

क्र. 4325- जि.भू.अ. - 2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारर्दिशता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकारी अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयेग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

( 2 ) चूंकि मध्यप्रदेश शासन जल संसाधन विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22 (ए)/ 101 / 2013/एमपीएस/ 31/2263 , भोपाल दिनांक 25 सितम्बर 2013 के अन्तर्गत भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन का महत्वकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 1538

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मई 2016

के अन्तर्गत, भूमि अर्जन की आत्यावश्यकता की दशा में आवेदन- पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है .

(3 ) इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होगें:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

जिला

नगर/ग्राम

तहसील/ रा.नि.म.

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे.में) (2)

(3)

(4) (1)

सिवनी सिवनी

रकबा 2.00

ग्राम- हथनापुर

ब. न. - 597 हेक्टेयर एवं उपरोक्त रा.नि.मं.

बंडोल . प.ह.नं. - 08 अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली सम्पत्तियां.

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयेजन का वर्णन

भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तह. चौरई जिला छिन्दवाड़ा

(म. प्र. ) .

पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत बखारी शाखा से निकलने वाली मायनर नहर के निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण.

(2) अर्जित की जाने वाली उलेखित प्रस्तावित भूमि के बारे हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.seoni . nic.in एवं म. प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है .

(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) निरीक्षण , कार्यालय , कलेक्टर भू- अर्जन शाखा सिवनी जिला सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है .

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , कार्यालय, कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 6 चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर सिवनी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, धनराजू एस. कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा , दिनांक 25 अप्रैल 2016

पत्र क्र. 1260- प्रका.- भू-अर्जन-2016. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना 1539

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 मई 2016

भाग 1 ]

है. अतः भूमि-अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं, चूंकि त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर माईनर/ सबमाईनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमिकाविवरण

जिला

ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(4) (2) (3)

(1)

4.000 रीवा त्यौंथर घोरहा 163

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन

धारा 12के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, त्यौंथर नहर संभाग सिरमौर जिला रीवा (म. प्र.).

त्यौंथर बहाव योजना के अंतर्गत मुख्य/माईनर/सबमाईनर नहर निर्माण भूमि एवं उस पर अर्जित संपत्तियां के अर्जन हेतु.

पत्र क्र. 1262 - प्रका.- भू-अर्जन-2016. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं, चूंकि त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर माईनर/ सबमाईनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि काविवरण

जिला तहसील

ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2)

(4)

(3)

3.000 त्यौंथर

(1) रीवा

घोरहा बांध 164.

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन

धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5) कार्यपालन यंत्री, त्यौंथर नहर संभाग सिरमौर जिला रीवा (म. प्र.) .

त्यौंथर बहाव योजना के अंतर्गत मुख्य/माईनर/सबमाईनर नहर निर्माण भूमि एवं उस पर अर्जित संपत्तियां के अर्जन हेतु.

पत्र क्र. 1264-प्रका .- भू-अर्जन-2016 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं, चूंकि त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर माईनर/ सबमाईनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण

तहसील

ग्राम

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(4) 3.225 (1) रीवा

(2) त्यौंथर

(3) महुली

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, त्यौंथर नहर संभाग सिरमौर जिला रीवा (म. प्र. ) .

त्यौंथर बहाव योजना के अंतर्गत मुख्य/माईनर/सबमाईनर नहर निर्माण भूमि एवं उस पर अर्जित संपत्तियां के अर्जन हेतु.

1540

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मई 2016

पत्र क्र. 1266 - प्रका. - भू-अर्जन-2016. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं, चूंकि त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर माईनर/ सबमाईनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है: -

भूमि का वर्णन

तहसील

ग्राम

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (2) (3)

(4)

1.900 (1) रीवा

रामपुर कोठार

त्यौंथर

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

कार्यपालन यंत्री, त्यौंथर नहर संभाग सिरमौर जिला रीवा (म. प्र. ) . (5)

त्यौंथर बहाव योजना के अंतर्गत मुख्य/माईनर/सबमाईनर नहर निर्माण भूमि एवं उस पर अर्जित संपत्तियां के अर्जन हेतु.

क्र. 1270- प्रशा.- भू-अर्जन-2015.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं, चूंकि उक्त माइनर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का वर्णन

ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2)

(3)

(4)

0.228 (1) रीवा जवा कुसमैदा नानकार 73

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

त्यौंथर बहाव नहर अंतर्गत चिल्ला शाखा नहर निर्माण हेतु.

कार्यपालन यंत्री, त्यौंथर नहर संभाग , जल संसाधन विभाग , सिरमौर जिला रीवा.

भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. एल. साकेत, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सतना, दिनांक 27 अप्रैल 2016

क्र. 128 - भू- अर्जन-2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना 1541

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मई 2016

भाग 1 ]

है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती हैं. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला

नगर/ग्राम

तहसील

धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग

(6) (2)

(3)

(4)

(5)

(1)

14.887

सतना

पिण्डरा

मझगवां

कुरी-2 बांध योजना के नहर निर्माण हेतु.

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग संभाग सतना, जिला सतना (म. प्र. ).

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है .

क्र. 129- भू-अर्जन-2016 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती हैं. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है:-

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

तहसील

धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग

(6)

(4)

(5)

(2)

(3)

(1)

3.747

सतना मझगवां

कुरी-2 बांध योजना के नहर निर्माण हेतु.

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग संभाग सतना, जिला सतना (म. प्र.) .

भूमि का नक्शा (प्लान ) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नरेश पाल कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग पन्ना, दिनांक 28 अप्रैल 2016

प्र. क्र. 077 - अ- 82 - वर्ष 2015-16 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30, सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों 1542

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मई 2016

को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला

नगर/ग्राम

तहसील

धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)

(6)

(5)

(2)

(3)

(4)

(1)

पन्ना गुनौर तुर्कीताल

संभाग , पन्ना. कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन सिमरी तालाब योजना अन्तर्गत बेस्टवियर, स्पिल चैनल निर्माण कार्य हेतु.

निजी भूमि रकबा 7.413 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.875 है. कुल रकबा 8.288 है.

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 078 - अ-82- वर्ष 2015-16.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30, सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम

जिला तहसील

धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)

(3)

(6)

(4)

(5)

(2)

(1)

पन्ना गुनौर

सुपन्था

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना.

निजी भूमि रकबा 5.425 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 1.563 है.

श्यामरडाडा तालाब योजना अन्तर्गत बेस्ट वियर स्पिल चैनल एवं एप्रोच चैनल निर्माण कार्य हेतु.

कुल रकबा 6.988 है.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शिव नारायण सिंह चौहान, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

1543

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मई 2016

भाग 1 ]

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला डिण्डौरी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग डिण्डौरी, दिनांक 11 अप्रैल 2016

क्र.-भू- अर्जन-10( अ -82) 2015-2016-1171.- चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची में पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. इस मध्यम सिंचाई परियोजना में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है इसलिए इस प्रकरण में पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के योजना सार की आवश्यकता नहीं है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है: -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला डिण्डौरी

(ख) तहसील- शहपुरा

(ग ) ग्राम-संग्रामपुर, प.ह.नं. 31 , रा.नि.म. शहपुरा.

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.500 हेक्टेयर.

खसरा नं.

भू-अर्जन

प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में )

(2) 0.33

(1) 86

0.14

134

0.03

138

कुल योग निजी भूमि. 0.50

0.00

शासकीय भूमि ..

0.50 सकल योगग ....

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बिलगांव मध्यम सिंचाई परियोजना के नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू- अर्जन अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर/डिण्डौरी में देखा जा सकता है.

क्र.-भू- अर्जन-11 ( अ-82 )2015-2016-1173.-चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची में पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . इस मध्यम सिंचाई परियोजना में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है इसलिए इस प्रकरण में पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के योजना सार की आवश्यकता नहीं है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला डिण्डौरी

(ख) तहसील- शहपुरा

(ग ) ग्राम- सूरजपुरा , प.ह.नं. 43 , रा.नि.म. शहपुरा .

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.760 हेक्टेयर .

खसरा नं.

भू-अर्जन

प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)

(2)

(1)

0.20

223

217

0.20

216

0.18

0.18

114

कुल योग निजी भूमि.. 0.76

0.00 0.76

शासकीय भूमि .. सकल योग

सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बिलगांव मध्यम सिंचाई परियोजना के नहर निर्माण हेतु. (2)

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर/डिण्डौरी में देखा जा सकता है.

क्र. - भू- अर्जन-12( अ -82 ) 2015-2016-1169.- चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची में पद ( 1 ) में वर्णित भूमि को अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . इस मध्यम सिंचाई [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मई 2016

1544

परियोजना में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है इसलिए इस प्रकरण में पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के योजना सार की आवश्यकता नहीं है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला डिण्डौरी

(ख) तहसील- शहपुरा

(ग) ग्राम- पिपराडी, प.ह.नं. 43 , रा.नि.म. शहपुरा.

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-2.280 हेक्टेयर.

खसरा नं.

भू-अर्जन प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)

(2)

(1)

0.09

101

100

0.10

0.20

98

0.15

93

0.04

95

0.23

89/2

129

0.06

120/2

0.02

126/1

0.08

141

0.03

0.30

142

126/2

0.08

330/1

0.19

0.14

330/2

0.19

330/3

0.10

330/4

0.11

117

128

0.09

104/3

0.08

101

0.09

100

0.10

0.20

98

कुल योग निजी भूमि. 2.28

0.00 2.28

शासकीय भूमि .. सकल योग ..

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बिलगांव मध्यम सिंचाई परियोजना के नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर/डिण्डौरी में देखा जा सकता है.

क्र.- भू-अर्जन-13(अ-82) 2015-2016-1172.- चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची में पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. इस मध्यम सिंचाई परियोजना में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है इसलिए इस प्रकरण में पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के योजना सार की आवश्यकता नहीं है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है: -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-डिण्डौरी

(ख) तहसील- शहपुरा

(ग) ग्राम- अमठेरा, प.ह.नं. 16/38 , रा.नि.म. शहपुरा .

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.410 हेक्टेयर.

खसरा नं.

भू-अर्जन प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)

(1)

10/2

(2) 0.31

14/3

0.10 कुल योग निजी भूमि.. 0.41

शासकीय भूमि ..

सकल योग .

0.00 0.41

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बिलगांव मध्यम सिंचाई परियोजना के नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू- अर्जन अधिकारी , कार्यालय कलेक्टर/डिण्डौरी में देखा जा सकता है.

क्र.-भू-अर्जन-14( अ-82) 2015-2016-1170.-चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची में पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. इस मध्यम सिंचाई परियोजना में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है इसलिए इस प्रकरण में पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के योजना सार की आवश्यकता नहीं है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

भाग 1 ]

1545

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 मई 2016

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला डिण्डौरी

(ख) तहसील- शहपुरा

(ग ) ग्राम- बरंगांव, प.ह.नं. 41 , रा.नि.म. शहपुरा .

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.320 हेक्टेयर.

खसरा नं.

भू-अर्जन प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)

(1) 1424

(2) 0.32

0.32

कुल योग निजी भूमि.

0.00

शासकीय भूमि ..

0.32

सकल योग ..

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-बिलगांव मध्यम सिंचाई परियोजना के नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर/डिण्डौरी में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, छबि भारद्वाज , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग रीवा , दिनांक 12 अप्रैल 2016

पत्र क्र. 1130 - प्रका.- भू-अर्जन-2016. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- रीवा

(ख) तहसील- त्योंथर

(ग) ग्राम- पुरवा

(घ) क्षेत्रफल-0.086 हेक्टेयर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा ( हेक्टेयर में)

निजी भूमि

शासकीय भूमि

(3) (1)

(2)

( अ) निजी पट्टे की भूमि

22/1/क

0.029

22/1/ख 22/1 /ग

0.048

0.009

226

0.086

योग .

निरंक

(ब) शासकीय भूमि

0.086

महायोग ..

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत " त्योंथर उद्वहन सिंचाई योजना की मुख्य नहर की माइनर क्र. 4 के निर्माण" में आने वाली निजी/शासकीय भूमियों एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक , भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 1132- प्रशा.- भू-अर्जन-2016 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील- हुजूर

(ग) ग्राम-कपुरी

(घ) क्षेत्रफल लगभग - 1.982 हेक्टेयर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(1)

(2)

अ-निजी पट्टे की भूमि

0.012

9

17

0.077 1546

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मई 2016

(1)

(2)

0.006

19

27

0.012

28

0.016

30

0.039

0.067

31

32

0.066

0.048

33

34

0.035

39

0.056

72

0.004

73

0.010

0.022

75

0.024

441

0.036

443

456

0.123

457

0.145

458

0.079

0.092

459

0.112

460

489

0.087

0.073

492

510

0.029

0.008

513

515

0.274

516

0.091

547

0.098

548

0.053

0.033

549

0.038

550

551

0.030

0.044

597

27/605

0.016

1.974

योग

ब-शासकीय भूमि

442 0.008 अ + ब का योग 1.982

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत " क्योटी नहर की लौआ माइनर नं. 1 की सब माइनर में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक , भू-अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 1134 - प्रशा.- भू-अर्जन-2016. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- रीवा

(ख) तहसील- हुजूर

(ग) ग्राम- मनकहरी

(घ) क्षेत्रफल लगभग - 1.489 हेक्टेयर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में )

(2)

(1)

अ-निजी पट्टे की भूमि

0.003

859

860

0.041

0.038

861

862/1

0.129

863

0.048

0.101

864

0.032

866

872

0.002

0.215

873

889

0.073

890

0.097

0.048

902

903

0.012

0.068

904

0.004

922

0.096

940

956

0.035

957

0.014

958

0.123

959

0.084

961

0.023

971

0.058

973

0.029

0.002

974

0.002

988 1547

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 मई 2016

भाग 1 ]

(2)

(1)

0.080

1037

0.002

1044

1045

0.004

0.007

1046

1.470

योग

ब-शासकीय भूमि

926

अ + ब का योग

0.019 1.489

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत " क्योटी नहर की मनकहरी माइनर की सब - माइनर में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1136- प्रशा.- भू-अर्जन-2016.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- रीवा

(ख) तहसील- हुजूर

(ग) ग्राम-लौआ

(घ) क्षेत्रफल लगभग -0.248 हेक्टेयर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा

(हेक्टेयर में)

(2)

(1)

अ-निजी पट्टे की भूमि

642

0.003

643

0.022

0.142

644

0.065

652/2क/1

0.016

661

योग

0.248

(2)

(1)

ब-शासकीय भूमि

निरंक

निरंक

0.248

अ + ब का योग

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत " क्योटी नहर की लौआ माइनर नं. 1 की सब - माइनर में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. एल. साकेत, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिवनी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

घोषणा का सार

(अन्तर्गत धारा 19 भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन अधिनियम 2013 )

सिवनी , दिनांक 21 अप्रैल 2016

क्र. 4315- भू- अर्जन-2016 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि के अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त निजी भूमि एवं शासकीय भूमि तथा स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सिवनी

(ख ) तहसील- सिवनी

(ग) नगर/ग्राम- कोहका , ब. नं. - 82, प.ह.न.- 119 रा. नि. म. सिवनी भाग -1 .

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.93 हेक्टेयर एवं अर्जित क्षेत्रफल पर आने वाली परिसंपत्तियां.

1548

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मई 2016

(अ) निजी भूमि का विवरण

खसरा नंबर

अर्जित क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(2)

(1)

183/1

0.01

0.05

183/2

184/1

0.22

181/1

0.01

24

0.23

39

0.01

0.08

37

28

0.03

22

0.25

योग-(अ) 0.89

( ब) म. प्र. शासन की भूमि का विवरण खसरा नंबर

अर्जित क्षेत्रफल (हेक्टर में)

185

योग- (ब) 0.04 0.04 योग- ( अ ) + (ब) . 0.93

(2 ) अर्जित की जाने वाली भूमि उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.-पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत सिवनी शाखा नहर से निकलने वाली 6 - L , 7 - L माईनर नहर के निर्माण हेतु निजी एवं शासकीय भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.seoni.nic.in एवं म. प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http: // www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) निरीक्षण , कार्यालय कलेक्टर भू- अर्जन शाखा सिवनी जिला सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है .

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण , कार्यालय कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण , कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 7 सिवनी के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अन्दर भू- अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर सिवनी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 4324- भू-अर्जन-2016.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि के अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त निजी भूमि एवं शासकीय भूमि तथा स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-सिवनी

(ख) तहसील- सिवनी

(ग) नगर/ग्राम- सिमरिया, ब. नं.- 567, प.ह.न. -99 रा. नि. म. सिवनी भाग-2.

(घ) लगभग क्षेत्रफल- 2.38 हेक्टेयर एवं अर्जित क्षेत्रफल पर आने वाली परिसंपत्तियां.

(अ) निजी भूमि का विवरण

खसरा नंबर

अर्जित क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(2)

(1)

0.05

258

0.29

261

0.32

292

0.37

263

0.40

294

0.03

296

0.02

297

298

0.04

300

0.03

287/2

0.26

0.05

301/1 1549

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मई 2016

भाग 1 ]

(2)

(1)

301/2

0.15

0.04

301/4

172/1

0.19

172/2

योग-(अ) 2.24

(ब ) म. प्र. शासन की भूमि का विवरण खसरा नंबर

अर्जित क्षेत्रफल (हेक्टर में)

259 151/3

0.05 0.09 योग- (ब) 0.14 योग- ( अ) + (ब) 2.38

(2) अर्जित की जाने वाली भूमि उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.- पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत सिवनी शाखा नहर के निर्माण हेतु निजी एवं शासकीय भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.seoni.nic.in एवं म. प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http: // www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) निरीक्षण , कार्यालय कलेक्टर भू- अर्जन शाखा सिवनी जिला सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है.

( 5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण , कार्यालय कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

(6 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 7 सिवनी के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(7 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर सिवनी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है .

क्र. 4329 - भू- अर्जन-2016.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि के अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त निजी भूमि एवं शासकीय भूमि तथा स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला-सिवनी

(ख) तहसील- सिवनी

(ग) नगर/ग्राम- चारगांव, ब. नं.- 165, प.ह.न.- 118 रा. नि. म. सिवनी भाग -1 .

(घ) लगभग क्षेत्रफल- 1.80 हेक्टेयर एवं अर्जित क्षेत्रफल पर आने वाली परिसंपत्तियां.

(अ) निजी भूमि का विवरण

खसरा नंबर

अर्जित क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(2)

(1)

0.04

34

40

0.09

0.04

38

0.06

39

61/1

0.11

61/2

0.06

0.02

134/2

134/1

0.14

0.12

305

304

0.12

317

0.01

318

0.14

0.18

319/1

319/2

0.12

0.06

331/1

0.05

11

0.13

10

0.11

9

8

0.08 योग-(अ) 1.68 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मई 2016

1550

(2)

(1)

(ब ) म. प्र. शासन की भूमि का विवरण खसरा नंबर

अर्जित क्षेत्रफल (हेक्टर में)

0.03

36

308

0.02

300

0.02

320

0.02

0.03

365

योग (ब) 0.12 योग- ( अ) +( ब) . 1.80

(2 ) अर्जित की जाने वाली भूमि उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.-पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत सिवनी शाखा नहर से निकलने वाली 14-L , 15 -L माईनर नहर के निर्माण हेतु निजी एवं शासकीय भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु .

(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.seoni.nic.in एवं म. प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http: // www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है .

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) निरीक्षण , कार्यालय कलेक्टर भू-अर्जन शाखा सिवनी जिला सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , कार्यालय कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(6 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 7 सिवनी के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर सिवनी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 4339 - भू- अर्जन-2016.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि के अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त निजी भूमि एवं शासकीय भूमि तथा स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सिवनी

(ख) तहसील- सिवनी

(ग) नगर/ग्राम- मंड़वा, ब. नं. - 469, प.ह.न. - 15 रा. नि. म. बंड़ोल.

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.06 हेक्टेयर एवं अर्जित क्षेत्रफल पर आने वाली परिसंपत्तियां.

(अ) निजी भूमि का विवरण

खसरा नंबर

अर्जित क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)

(1) 178

0.06 योग-( अ) 0.06

(ब ) म. प्र. शासन की भूमि का विवरण खसरा नंबर

अर्जित क्षेत्रफल (हेक्टर में )

0

00 योग-( ब) 0.00 0.06 योग- ( अ)+ (ब)

(2 ) अर्जित की जाने वाली भूमि उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.- पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत सिवनी शाखा नहर से निकलने वाली D- 1 माईनर नहर के निर्माण हेतु निजी एवं शासकीय भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

( 3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.seoni.nic.in एवं म. प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http:// www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है .

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) निरीक्षण , कार्यालय कलेक्टर भू- अर्जन शाखा सिवनी जिला सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है.

1551

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मई 2016

भाग 1 ]

(5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यालय कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(6 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 7 सिवनी के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर सिवनी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

भू-अर्जन क्र. 4343 - भू-अर्जन-2016 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त निजी भूमि एवं शासकीय भूमि तथा स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु उक्त प्रयोजन के लिये

आवश्यकता है : - अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सिवनी

(ख ) तहसील- सिवनी

(ग) नगर/ ग्राम- सिमरिया, ब. नं. -567 , प.ह.न. - 99 रा. नि. म. सिवनी भाग -2.

(घ) लगभग क्षेत्रफल- 10.90 हेक्टेयर एवं अर्जित क्षेत्रफल पर आने वाली परिसंपत्तियां.

(अ ) निजी भूमि का विवरण

खसरा नंबर

अर्जित क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(1)

(2)

1.05

172/1, 172/2

167

0.68

170

0.43

0.96

164/1

164/2

0.01

0.15

165

156

0.77

0.59

155

(2)

(1)

0.02

163

157/2

0.01

0.01

168

26/1

0.23

26/2

0.42

0.17

40/5

40/2

0.35

0.55

40/4

0.16

43/2, 42/8

0.17

42/7, 43/1

0.40

44, 42/6 , 45/2

0.13

45/1

62

0.58

0.02

61/2

60

1.11

0.03

63

78/2

0.07

0.34

79

80

0.12

73

0.34

0.26

74/1

योग-(अ) 10.13

(ब ) म. प्र. शासन की भूमि का विवरण खसरा नंबर

अर्जित क्षेत्रफल (हेक्टर में )

171

0.01

0.06

34

46

0.05

47/2

0.04

0.04

47/1

57

0.13

0.04

81

0.40

76

योग (ब) .. 0.77 योग-( अ) +( ब) 10.90

(2) अर्जित की जाने वाली भूमि उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.- पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत सिवनी शाखा नहर के निर्माण हेतु निजी एवं शासकीय भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

1552

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मई 2016

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.seoni.nic.in एवं म. प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http:// www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर भू- अर्जन शाखा सिवनी, जिला सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है.

(5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यालय कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(6 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 7 सिवनी के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(7 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अन्दर भू- अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर सिवनी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 4348- भू-अर्जन-2016.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमिके अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त निजी भूमि एवं शासकीय भूमि तथा स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-सिवनी

(ख) तहसील- सिवनी

(ग) नगर/ ग्राम- भंडारपुर, ब. नं. -462 , प.ह.न. - 126 रा. नि. म. सिवनी भाग -1 .

(घ ) लगभग क्षेत्रफल- 0.63 हेक्टेयर एवं अर्जित क्षेत्रफल पर आने वाली परिसंपत्तियां.

(अ ) निजी भूमि का विवरण

खसरा नंबर

अर्जित क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(1)

90/1 90/5

(2) 0.01 0.05

(2)

0.07

0.35

0.03

(1) 89/2 141 152 140

0.09 योग- (अ) 0.60

(ब ) म. प्र. शासन की भूमि का विवरण खसरा नंबर

अर्जित क्षेत्रफल (हेक्टर में)

154 योग-( ब) 0.03 0.03 योग-( अ )+( ब) . 0.63

(2) अर्जित की जाने वाली भूमि उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.- पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत सिवनी शाखा नहर से निकलने वाली 21 - L माईनर नहर के निर्माण हेतु निजी एवं शासकीय भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.seoni.nic.in एवं म. प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http: // www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है.

(4 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) निरीक्षण , कार्यालय कलेक्टर भू- अर्जन शाखा सिवनी , जिला सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है.

(5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण , कार्यालय कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 7 सिवनी के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर सिवनी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

1553

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मई 2016

भाग 1 ]

क्र. 4349- भू-अर्जन-2016.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमिके अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त निजी भूमि एवं शासकीय भूमि तथा स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-सिवनी

(ख) तहसील- सिवनी

(ग ) नगर/ग्राम- परतापुर, ब. नं.-320, प.ह.न. - 115 रा. नि. म. सिवनी भाग-1 .

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.08 हेक्टेयर एवं अर्जित क्षेत्रफल पर आने वाली परिसंपत्तियां.

(अ) निजी भूमि का विवरण

खसरा नंबर

अर्जित क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(2)

(1)

37/1

0.02

42

0.05

46/2

0.01 योग-(अ) 0.08

( ब ) म. प्र. शासन की भूमि का विवरण खसरा नंबर

अर्जित क्षेत्रफल (हेक्टर में)

0

0.00 योग- (ब) 0.00 योग ( अ )+ ( ब ) .. 0.08

(2) अर्जित की जाने वाली भूमि उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.- पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत सिवनी शाखा नहर के निर्माण हेतु निजी एवं शासकीय भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.seoni.nic.in एवं म. प्र . शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http : // www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) निरीक्षण , कार्यालय कलेक्टर भू- अर्जन शाखा सिवनी, जिला सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है.

(5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यालय कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

(6 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण , कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 7 सिवनी के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर सिवनी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 4350- भू-अर्जन-2016.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि के अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त निजी भूमि एवं शासकीय भूमि तथा स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सिवनी

(ख ) तहसील- सिवनी

(ग) नगर/ ग्राम- पलारी , ब. नं.-329, प.ह.न. - 129 रा. नि. म. सिवनी भाग-1 .

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.04 हेक्टेयर एवं अर्जित क्षेत्रफल पर आने वाली परिसंपत्तियां.

(अ ) निजी भूमि का विवरण

खसरा नंबर

अर्जित क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(2)

(1)

0.07

105/2

0.06

102/1

102/2

0.04

0.06

102/3

97/2

0.27 1554

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 मई 2016

(2)

(1)

0.04

97/1

0.19

0.05

40/1

94 129/1 , 129/2 , 131 , 132, 133/2 , 135/2 , 0.22 136/2, 137/2 92/4 योग-(अ) 1.00

(ब ) म. प्र. शासन की भूमि का विवरण खसरा नंबर

अर्जित क्षेत्रफल (हेक्टर में)

93

0.04 योग-(ब) 0.04 योग- ( अ) + ( ब ) . 1.04

(2 ) अर्जित की जाने वाली भूमि उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.- पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत सिवनी शाखा नहर से निकलने वाली 23 - Lके माईनर नहर के निर्माण हेतु निजी एवं शासकीय भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.seoni.nic.in एवं म. प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http: // www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) निरीक्षण , कार्यालय कलेक्टर भू- अर्जन शाखा सिवनी, जिला सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है.

(5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण , कार्यालय कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

( 6 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण , कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 7 सिवनी के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(7 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर सिवनी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 4365- भू-अर्जन-2016.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि के अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त निजी भूमि एवं शासकीय भूमि तथा स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सिवनी

(ख) तहसील- सिवनी

(ग) नगर/ग्राम- औरियामाल , प.ह.न. - 02

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित- 0.58 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल.

(अ ) निजी भूमि का विवरण

प्रस्तावित खसरा नंबर (1)

प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में) (2)

50/1 50/2 44/2 51/2 43/2 43/1 42/1

0.15 0.01 0.05 0.19 0.10 0.03 0.05 योग 0.58

(ब ) म. प्र. शासन की भूमि का विवरण खसरा नंबर

अर्जित क्षेत्रफल (हेक्टर में)

172

0.04

37

0.02

0.02

58

योग ( अ) + ( ब) .. 0.64 योग.. 0.08

(2) अर्जित की जाने वाली भूमि उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है. -पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बखारी शाखा माइनर एवं वितरक नहर निर्माण हेतु निजी भूमि अर्जन के संबंध में.

1555

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 मई 2016

भाग 1 ]

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय राजस्व तहसील - सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील चौरई, जिला- छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

क्र. 4368 - भू- अर्जन-2016.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि के अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त निजी भूमि एवं शासकीय भूमि तथा स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-सिवनी

(ख) तहसील- सिवनी

(ग ) नगर/ ग्राम- पिपरीया, प.ह.न. - 01 , ब. नं. 337.

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित- 3.90 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल.

(अ) निजी भूमि का विवरण

प्रस्तावित खसरा नंबर

प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

123/1

0.19

0.06

120/3

123/3

0.05

0.20

120/4

120/1

0.07

120/5

0.24

118

0.21

0.32

115/3

94

0.28

93

0.19

167/1

0.28

166

0.19

0.02

179/5

146/1

0.12

(2)

(1)

0.06

154/1

154/2

0.10

0.09

155/11

155/10

0.13

155/9

0.03

155/8

0.02

155/7

0.01

156

0.15

0.07

157/1

157/5

0.10

0.15

157/7

0.20

160/1

0.16

161/3

121/1

0.01

163/3

0.13

163/1

0.06

0.01

187/1

योग .. 3.90

(ब ) म. प्र. शासन की भूमि का विवरण खसरा नंबर

अर्जित क्षेत्रफल (हेक्टर में)

97

0.02

0.02

124

0.02

128

164

0.02

0.04

159/1

0.04

163/2

योग.. 0.14 योग- ( अ )+( ब ) .. 4.04

(2) अर्जित की जाने वाली भूमि उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.- पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बखारी शाखा माइनर एवं वितरक नहर निर्माण हेतु निजी भूमि अर्जन के संबंध में.

(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय राजस्व तहसील - सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना , तहसील चौरई, जिला- छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

1556

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 मई 2016

क्र. 4372- जि. भू. अ.-2016. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित खसरा भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित अर्जित भूमि रकबा का सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है , उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-सिवनी

(ख) तहसील- सिवनी

(ग) ग्राम-तिघरा, प.ह.न.- 32

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.36 हे.

अशासकीय भूमि का रकबा

खसरा नंबर

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(1)

(2)

0.02

242/1

242/2

0.01

0.01

238/5

0.05

238/2

0.36

कुल योग

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यक है . अपर तिलवारा बांयी तट नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय कलेक्टर भू-अर्जन अधिकारी सिवनी, जिला सिवनी में किया जा सकता है.

क्र. 4373 - जि. भू. अ.-2016. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित खसरा भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित अर्जित भूमि रकबा का सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है , उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सिवनी

(ख) तहसील- सिवनी

(ग) ग्राम- कुआखेड़ा, प.ह.न. - 32

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.37 हे.

अशासकीय भूमि का रकबा

खसरा नंबर

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में )

(1)

(2)

1

0.18

0.08

5

[भाग 1 (1)

(2)

0.06

2/2

2/3

0.06

2/5

0.03

120

0.15

134

0.22

135

0.05

130

0.04

129

0.11

4

0.20

125

0.10

119

0.07

2/1

0.01

0.01

3

कुल योग .. 1.37

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यक है.- अपर तिलवारा बांयी तट नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर भू-अर्जन अधिकारी सिवनी , जिला सिवनी में किया जा सकता है.

क्र. 4375- जि. भू. अ.- 2016.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित खसरा भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित अर्जित भूमि रकबा का सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सिवनी

(ख) तहसील- सिवनी

(ग ) ग्राम- रैपुरा, प.ह.न. - 44

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.74 हे.

अशासकीय भूमि का रकबा

खसरा नंबर

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(1)

(2)

185/1

0.09

198

0.04

199/1

0.16

199/2

0.05

235/1

0.16 भाग 1 ]

1557

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 मई 2016

(1)

(2)

203/1

0.08

0.01

234/2

234/1

0.06

कुल योग .. 0.74

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यक है. - अपर तिलवारा बांयी तट नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर भू-अर्जन अधिकारी सिवनी, जिला सिवनी में किया जा सकता है.

क्र. 4376- भू-अर्जन-2016 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि के अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त निजी भूमि एवं शासकीय भूमि तथा स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सिवनी

(ख) तहसील- सिवनी

(ग ) नगर/ग्राम- जैतपुरखुर्द, प.ह.न. -17, ब. नं. - 217.

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित-0.65 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर.

(अ) निजी भूमि का विवरण

खसरा नंबर

अर्जित क्षेत्रफल

(हे. में)

(1)

(2)

206

0.06

205

0.07

212

0.22

0.23

234

169

0.07 कुल योग 0.65

( ब ) म. प्र. शासन की भूमि का विवरण खसरा नंबर

अर्जित क्षेत्रफल (हे. में)

(2)

(1) 233

0.15

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बखारी शाखा माइनर एवं वितरक नहर निर्माण हेतु निजी भूमि अर्जन के संबंध में.

(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय राजस्व तहसील - सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील-चौरई, जिला- छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, धनराजू एस. , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग छिन्दवाड़ा, दिनांक 22 अप्रैल 2016

क्र. 3109 - भू- अर्जन-2016.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि के, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- छिन्दवाड़ा

(ख) तहसील-चांद

(ग) नगर/ग्राम- ग्राम- हरनाखेड़ी

ब.नं. 306, प.ह.न. 36/18, रा.नि.मंडल-चांद.

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल.- 01.944 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां .

प्रस्तावित

प्रस्तावित रकबा खसरा नम्बर

(हे. में)

(2)

(1)

0.087

313, 314

0.032

305/3-4 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मई 2016

1558

(2)

(1)

0.080

305/1

0.014

305/6, 315

0.006

305/5

0.036

331

0.023

293/2

0.093

296/3 , 298

0.026

297/2

0.016

296/1

0.016

296/4

0.026

295/1

0.023

295/3

294/1

0.042

0.032

293/1, 294/2

0.030

189/4

221/1

0.330

217/7

0.120

0.130

218/2 , 217/4, 218/8

153/2

0.035

0.160

154/2 , 153/4 , 154/4

0.080

146

0.002

145

24/1

0.048

0.032

24/3

0.080

24/2

0.020

31/1, 32/1

0.013

30

0.048

29

0.032

27, 28

0.032

43/2, 44/2 , 45/3

0.052

187/1

0.048

185/1 , 186/1

0.100

181, 182, 183

योग .

प्रस्तावित क्षेत्रफल पर

01.944 हेक्टेयर एवं आने वाली

संपत्तियां.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत धमनिया वितरक नहर से निकलने वाली माइनर नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http :// www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है.

(4 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी तहसील- चौरई, जिला- छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील चौरई , जिला- छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(6 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन परियोजना , दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 1 , चौरई, जिला- छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

क्र. 3110 - भू- अर्जन-2016.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि के, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 " की धारा 19 के अंतर्गत , इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- छिन्दवाड़ा

(ख) तहसील- चांद

(ग) नगर/ग्राम- ग्राम-तिघराचंपत ब.नं. 116, प.ह.न. 29 , रा.नि.मंडल-चांद.

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल.- 01.088 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित

प्रस्तावित रकबा (हे. में)

खसरा नम्बर

(2)

(1)

52/2

0.074

0.035

52/1

54/4

0.038 1559

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मई 2016

भाग 1 ]

(2)

(1)

56/6

0.032

55/2

0.026

53

0.013

0.096

56/4-8

0.042

56/2

56/5

0.055

0.030

56/9

0.029

61/7, 62/5

0.056

56/3-7

0.032

61/5, 62/3 क

61/1

0.112

0.071

61/16, 62/7

0.084

99

0.135

98

70/1

0.128

योग 01.088 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित

क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत धमनिया वितरक नहर से निकलने वाली माइनर नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http:// www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है .

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी तहसील- चौरई, जिला-छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना , तहसील चौरई, जिला- छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना, दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 1 , चौरई, जिला- छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

क्र. 3111 - भू-अर्जन-2016 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि के, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 " की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- छिन्दवाड़ा

(ख) तहसील- चाँद

(ग) नगर/ग्राम- ग्राम-चिखलीखुर्द ब.नं. 86, प.ह.न. 29/17, रा.नि.मंडल-चांद.

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल.- 01.549 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित

प्रस्तावित रकबा खसरा नम्बर

(हे. में)

(1)

(2)

202/1

0.104

0.026

203/1

0.071

203/2

0.022

204

0.093

205/1

205/2

0.006

193/2

0.077

0.042

209/1

0.026

208/2

0.029

208/1

207/1

0.016

207/2

0.013

207/3

0.025

0.020

272/1

0.013

32/4

29/1-2

0.058

0.019

32/6

32/7

0.064

0.073

17/1 , 18/1 , 19/1 , 19/3

0.095

17/4 , 18/4 , 19/5

0.101

17/3 , 18/3 , 19/4 1560

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मई 2016

(2)

(1)

360/1

0.036

0.235

359/1

0.106

372/2

0.056

374/1-4

0.067

381/2,379

0.016

399/2ख , 399/4

399/6

0.040

योग 01.549 हेक्टेयर एवं

प्रस्तावित

क्षेत्रफल पर

आने वाली

संपत्तियां.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत धमनिया वितरक नहर से निकलने वाली माइनर नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http: // www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी तहसील- चौरई, जिला- छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील चौरई, जिला- छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(6 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन परियोजना , दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 2 , जिला- छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

क्र. 3112- भू-अर्जन-2016.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि के, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 " की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- छिन्दवाड़ा

(ख) तहसील-चाँद

(ग) नगर/ग्राम- ग्राम-खैरीरानी

ब.नं. 56 , प.ह.न. 36 रा.नि.मंडल-चांद.

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल.- 01.577 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित रकबा प्रस्तावित

खसरा नम्बर

(हे. में)

(2)

(1)

23

0.103

24/5

0.107

0.192

40, 43

0.056

56, 57/2

0.061

57/1 , 58

0.126

61, 62/1-2-3 ,

63, 64/1-2-3-4

0.014

91/6

0.030

260/1

0.168

260/2

0.005

263/2

0.048

265/1

265/2

0.096

266/3

0.010

265/3

0.045

265/4

0.048

276/3

0.009

276/4

0.058

0.033

277/3

0.047

277/1

0.039

277/2

278/1

0.099

0.016

282/1, 283/1क

0.060

282/2 , 283/ 1 ख

0.092

162, 166

163

0.008 1561

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 मई 2016

भाग 1 ]

(2)

(1)

0.007

286/1

क्षेत्रफल पर

योग . 01.577 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित आने वाली संपत्तियां.

(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत धमनिया वितरक नहर से निकलने वाली माइनर नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http:// www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा(प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी तहसील- चौरई , जिला- छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील चौरई, जिला- छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(6 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन परियोजना, दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 2 , छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

क्र. 3113 - भू-अर्जन-2016.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि के, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- छिन्दवाड़ा

(ख ) तहसील- चाँद

(ग) नगर/ग्राम-ग्राम-कौआखेड़ा ब.नं. 18, प.ह.न. 36 रा.नि.मंडल-चांद.

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल.- 01.381 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित रकबा प्रस्तावित खसरा नम्बर

(हे. में)

(2)

(1)

0.048

22/4, 21/3

0.064

22/3, 23/1

0.096

30

256/1

0.064

0.050

31

0.035

32

33

0.016

0.036

213/6

0.019

34, 35

0.052

213/8

0.077

213/3

0.262

213/4, 213/2

0.160

213/1

0.020

172/2

0.074

3

2

0.002

0.185

8/1, 9/1

16/1

0.023

0.026

16/2

0.052

15/1 , 15/3

0.020

13/1

योग 01.381 हेक्टेयर एवं

प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत धमनिया वितरक नहर से निकलने वाली माइनर नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

[भाग 1 1562

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 मई 2016

(ग) ग्राम-विश्रामगंज, प.ह.नं. 21

(घ) लगभग क्षेत्रफल- 227.93 हेक्टेयर .

खसरा नम्बर

(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http:// www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है.

भूमिका प्रकार

कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

(3)

308/1

0.21

निजी भूमि

308/3

0.21

निजी भूमि (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी तहसील- चौरई , जिला- छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

0.21

308/5

निजी भूमि

314/2

0.16

निजी भूमि

317/2

0.11

निजी भूमि (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील चौरई, जिला- छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

0.39

320

निजी भूमि

321/3

0.38

निजी भूमि

47/2

0.31

निजी भूमि

0.34

296

निजी भूमि (6 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन परियोजना, दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 1 , चौरई जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

308/2

0.21

निजी भूमि

0.21

308/4

निजी भूमि मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जे. के. जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

0.21

308/6

निजी भूमि

0.15

314/1

निजी भूमि

317/1

0.11

निजी भूमि

321/1

0.29

निजी भूमि

321/2

0.29

निजी भूमि कार्यालय, कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग पन्ना, दिनांक 28 अप्रैल 2016

0.21

321/4

निजी भूमि

219

0.63

निजी भूमि

376

0.77

निजी भूमि

1.23

380

निजी भूमि

455/2घ

1.40

निजी भूमि

0.80

149/2क

निजी भूमि

0.80

149/2ग

निजी भूमि

0.67

411

निजी भूमि

0.34

414

निजी भूमि

0.89

448/2

निजी भूमि

0.10

61/2

निजी भूमि

101

0.32

निजी भूमि

112

1.05

निजी भूमि

0.23

118

निजी भूमि

120

0.31

निजी भूमि

72

0.66

निजी भूमि प्र. क्र. 168 - अ-82-वर्ष 2014-15 . भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 ( 1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि-अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013की धारा 15 (2 ) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है:-

392

0.49

निजी भूमि अनुसूची

1.16

50

निजी भूमि (1 ) भूमि का वर्णन-

104

0.97

निजी भूमि (क) जिला- पन्ना

66

0.93

निजी भूमि (ख) तहसील- अजयगढ़ भाग 1 ]

1563

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मई 2016

(3) (1)

(2)

387/3

0.01

निजी भूमि

0.08

433/3

निजी भूमि

0.20

387/2

निजी भूमि

0.08

433/2

निजी भूमि

0.45

12

निजी भूमि 79/1

0.81

निजी भूमि 312

0.18

निजी भूमि

0.20

94

निजी भूमि

0.21

95

निजी भूमि 170

0.86

निजी भूमि

0.25

171

निजी भूमि

0.70

172/2

निजी भूमि 174/1

0.20

निजी भूमि

0.35

161

निजी भूमि

1.17

165

निजी भूमि

0.43

168/2

निजी भूमि 372/2

1.16

निजी भूमि

0.16

377

निजी भूमि 418

0.09

निजी भूमि

0.37

419

निजी भूमि 421

0.19

निजी भूमि

0.22

119

निजी भूमि 128

0.35

निजी भूमि 395

0.52

निजी भूमि

0.43

396

निजी भूमि 110

0.54

निजी भूमि 233

0.19

निजी भूमि

0.35

237

निजी भूमि 342

0.04

निजी भूमि

1.23

344

निजी भूमि 26/1

0.49

निजी भूमि 38/1

0.18

निजी भूमि

0.64

46

निजी भूमि 107

0.72

निजी भूमि

0.73

375

निजी भूमि

0.12

20/1

निजी भूमि

0.40

24

निजी भूमि

1.11

138

निजी भूमि 455/ 2ग

1.40

निजी भूमि

2.00

456/1

निजी भूमि

(3) (1)

(2)

0.92

98/1

निजीभूमि

0.33

36

निजी भूमि 192

0.45

निजी भूमि

0.30

16

निजी भूमि

0.40

390

निजी भूमि

0.60

357/2

निजी भूमि

0.66

114/2

निजी भूमि 300/3

0.39

निजी भूमि

0.80

79/2

निजी भूमि

0.27

126

निजी भूमि 131/3

0.06

निजी भूमि

0.52

133

निजी भूमि

1.22

35

निजी भूमि 191

0.44

निजी भूमि

0.17

354

निजी भूमि 205

0.49

निजी भूमि 235

0.54

निजी भूमि 60

0.41

निजी भूमि

0.40

62/2

निजी भूमि

0.60

59

निजी भूमि 223

1.43

निजी भूमि 209

0.93

निजी भूमि 262

0.04

निजी भूमि

0.32

363/1 ख/क

निजी भूमि 47/3

0.31

निजी भूमि

0.22

347

निजी भूमि 464/290

0.24

निजी भूमि

0.63

30/2

निजी भूमि

0.08

74/2

निजी भूमि 443

1.16

निजी भूमि

1.03

157

निजी भूमि

0.13

158

निजी भूमि

1.00

200

निजी भूमि

0.50

236

निजी भूमि

0.90

260

निजी भूमि 111

1.59

निजी भूमि 361

0.42

निजी भूमि 125

0.04

निजी भूमि 17/2

0.14

निजी भूमि 19

1.86

निजी भूमि 1564

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मई 2016

(2)

(3) (1)

325

0.75

निजी भूमि

0.21

327

निजी भूमि

0.15

326/1

निजी भूमि

0.20

393

निजी भूमि

0.30

429

निजी भूमि

1.07

102/2

निजी भूमि 106

0.67

निजी भूमि

0.80

105

निजी भूमि

2.00

448/1

निजी भूमि 51

0.36

निजी भूमि

1.14

135

निजी भूमि 136/2

0.37

निजी भूमि

0.39

372/1

निजी भूमि

0.17

130

निजी भूमि 131/2

0.09

निजी भूमि

0.40

383

निजी भूमि

0.13

355

निजी भूमि 360

1.01

निजी भूमि 29

1.19

निजी भूमि

0.04

78

निजी भूमि 140

1.08

निजी भूमि

0.23

127

निजी भूमि 378/1

0.48

निजी भूमि

0.49

378/2

निजी भूमि

0.41

391

निजी भूमि

0.54

442

निजी भूमि

0.32

13

निजी भूमि

0.19

315

निजी भूमि

0.20

458/393

निजी भूमि 461/429

0.30

निजी भूमि 291

0.18

निजी भूमि 293

0.31

निजी भूमि 324

0.15

निजी भूमि

1.40

455/2ख

निजी भूमि 30/3

0.62

निजी भूमि

0.09

74/3

निजी भूमि

0.44

143

निजी भूमि

0.15

357/1

निजी भूमि 30/1

0.63

निजी भूमि

0.08

74/1

निजी भूमि (1)

(2)

(3) 416

0.44

निजी भूमि

0.15

326/1

निजी भूमि

2.00

174/2

निजी भूमि 142

0.71

निजी भूमि 353

0.90

निजी भूमि

0.27

356

निजी भूमि

0.36

55

निजी भूमि 26/2

0.49

निजी भूमि 38/2

0.18

निजी भूमि

0.20

459/393

निजी भूमि 462/429

0.25

निजी भूमि 69

1.14

निजी भूमि

0.44

193

निजी भूमि 305

0.48

निजी भूमि 307

0.29

निजी भूमि 311

1.06

निजी भूमि 420

0.14

निजी भूमि

0.20

460/393

निजी भूमि

0.40

463/429

निजी भूमि

0.96

116

निजी भूमि

0.20

210/1

निजी भूमि

0.31

298

निजी भूमि 252

0.58

निजी भूमि

0.58

253

निजी भूमि 222

0.03

निजी भूमि 226

1.43

निजी भूमि 263/1 /2ख

0.32

निजी भूमि

0.82

446

निजी भूमि 62/1

0.75

निजी भूमि

0.14

267

निजी भूमि 272

0.84

निजी भूमि 20/2

0.94

निजी भूमि 139

0.80

निजी भूमि 438/2

0.79

निजी भूमि 379

0.73

निजी भूमि 417

0.95

निजी भूमि 47/1

0.30

निजी भूमि 239

0.39

निजी भूमि 294

0.46

निजी भूमि

0.53

318

निजी भूमि 1565

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 मई 2016

भाग 1 ]

(3)

(2)

(1)

102/1

1.07

निजी भूमि

1.60

455/2क

निजी भूमि 146

0.91

निजी भूमि

0.56

134/1

निजी भूमि

1.50

303

निजी भूमि 337/2

1.57

निजी भूमि

0.32

343

निजी भूमि

0.13

278

निजी भूमि 279/1

1.64

निजी भूमि

0.12

204

निजी भूमि 210/2

0.60

निजी भूमि

0.65

114/3

निजी भूमि

0.80

300/2

निजी भूमि 309

0.31

निजी भूमि 438/1

0.78

निजी भूमि

0.82

446

निजी भूमि

0.27

126

निजी भूमि

0.06

131/3

निजी भूमि 133

0.52

निजी भूमि 292

0.16

निजी भूमि 295

0.76

निजी भूमि

0.38

297

निजी भूमि 319

0.46

निजी भूमि

0.34

323

निजी भूमि

0.46

326/2

निजी भूमि

0.04

225

निजी भूमि

1.44

228

निजी भूमि 241

0.14

निजी भूमि

0.05

255

निजी भूमि 257

1.55

निजी भूमि

1.51

287

निजी भूमि

1.01

289

निजी भूमि 206

1.18

निजी भूमि 264

0.11

निजी भूमि

1.00

337/1क

निजी भूमि

0.01

370/1

निजी भूमि 370/2

0.35

निजी भूमि

0.35

370/3

निजी भूमि 370/4

0.35

निजी भूमि

0.34

370/5

निजी भूमि

(3)

(2)

(1)

1.05

440

निजी भूमि

1.04

398/2

निजी भूमि

1.80

434

निजी भूमि

0.58

45

निजी भूमि

1.25

385

निजी भूमि

0.89

99

निजी भूमि

0.20

114/1

निजी भूमि

1.19

121

निजी भूमि 300/1

0.39

निजी भूमि

0.05

227

निजी भूमि 229

1.44

निजी भूमि

0.15

242

निजी भूमि 254

0.06

निजी भूमि 256

1.55

निजी भूमि 285

0.03

निजी भूमि

1.50

286

निजी भूमि

1.00

288

निजी भूमि

0.52

40

निजी भूमि

1.74

41

निजी भूमि

0.04

64

निजी भूमि

1.63

202

निजी भूमि

0.47

203

निजी भूमि

0.04

211

निजी भूमि

0.64

263/1 क

निजी भूमि 302

0.92

निजी भूमि

2.86

348

निजी भूमि 251

0.62

निजी भूमि

1.14

259

निजी भूमि 313

0.31

निजी भूमि

1.36

334

निजी भूमि 386/2

0.51

निजी भूमि

0.13

182/1

निजी भूमि

0.14

249

निजी भूमि 250

1.62

निजी भूमि

0.09

280

निजी भूमि 281

0.52

निजी भूमि

1.70

275

निजी भूमि

1.77

149/1

निजी भूमि

0.64

263/1 /ग

निजी भूमि 237/1/क

2.00

निजी भूमि [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मई 2016

1566

(2)

(3) (1)

0.81

79/1

निजी भूमि 397

0.61

निजी भूमि

0.42

398/1

निजी भूमि 403

1.15

निजी भूमि 42

0.03

निजी भूमि

1.37

43

निजी भूमि 44

0.44

निजी भूमि 65

0.34

निजी भूमि

0.68

362

निजी भूमि 366

2.34

निजी भूमि

1.52

49

निजी भूमि

0.13

54

निजी भूमि 58

0.44

निजी भूमि 103

0.76

निजी भूमि

1.50

6

निजी भूमि

0.33

7

निजी भूमि

1.87

8

निजी भूमि

0.54

9

निजी भूमि 232

0.85

निजी भूमि

0.02

234

निजी भूमि 243

0.32

निजी भूमि

0.09

244

निजी भूमि

1.49

245/1

निजी भूमि

0.12

247

निजी भूमि

2.20

248

निजी भूमि 270

0.05

निजी भूमि

0.16

271

निजी भूमि

0.05

276

निजी भूमि

1.96

277

निजी भूमि 306

0.47

निजी भूमि 113

1.51

निजी भूमि 330/3

0.51

निजी भूमि 409/3

0.09

निजी भूमि 424/3

0.43

निजी भूमि 426/3

0.18

निजी भूमि 430/3

0.15

निजी भूमि

0.20

449/3

निजी भूमि 316

0.55

निजी भूमि

1.50

195

निजी भूमि

0.01

196

निजी भूमि

(3) (1)

(2)

0.20

197

निजी भूमि 201

0.24

निजी भूमि

0.10

189

निजी भूमि

1.14

190

निजी भूमि

0.18

194

निजी भूमि

1.04

215

निजी भूमि 216

1.96

निजी भूमि

0.46

217

निजी भूमि 238

0.71

निजी भूमि

0.38

279/2

निजी भूमि 96

0.40

निजी भूमि 282

0.26

निजी भूमि

0.09

283

निजी भूमि

1.70

284

निजी भूमि

0.98

457/258

निजी भूमि 230

1.69

निजी भूमि

0.04

231

निजी भूमि 258

1.06

निजी भूमि 268

0.06

निजी भूमि

0.48

265

निजी भूमि 266

0.04

निजी भूमि

0.06

335

निजी भूमि

1.58

147/2

निजी भूमि 160/2

0.38

निजी भूमि

0.67

207/2

निजी भूमि 240/2

0.46

निजी भूमि

0.25

261/2

निजी भूमि

0.10

269/2

निजी भूमि 76

0.68

निजी भूमि 87

0.68

निजी भूमि

0.84

90

निजी भूमि

0.10

91

निजी भूमि 151

0.54

निजी भूमि 218

0.47

निजी भूमि 384

0.80

निजी भूमि 182/1

0.13

निजी भूमि

1.57

147/1

निजी भूमि

0.06

159

निजी भूमि 160/1

0.32

निजी भूमि 207/1

0.67

निजी भूमि भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मई 2016

(3)

(2)

(1)

240/1

0.47

निजी भूमि

0.26

261/1

निजी भूमि

0.10

269/1

निजी भूमि

0.36

149/3

निजी भूमि 150

0.21

निजी भूमि 156

0.16

निजी भूमि

0.53

162

निजी भूमि 208

0.43

निजी भूमि

0.61

263/1 घ

निजी भूमि 301

0.61

निजी भूमि

0.99

337/ 1ख

निजी भूमि 212

0.81

निजी भूमि 299

0.31

निजी भूमि 63/1

0.55

निजी भूमि

0.56

63/2

निजी भूमि 153

0.24

निजी भूमि

0.06

154

निजी भूमि 155

0.15

निजी भूमि

0.36

15

निजी भूमि 21

0.08

निजी भूमि 92

0.36

निजी भूमि 182/1

0.13

निजी भूमि 220

0.70

निजी भूमि

0.65

229

निजी भूमि 369/1

0.21

निजी भूमि

0.29

386/3

निजी भूमि 369/2

0.10

निजी भूमि 386/1

0.40

निजी भूमि 386/2

0.50

निजी भूमि कुल रकबा निजी भूमि . 227.93

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.- रूंज मध्यम सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमिका नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी , अजयगढ़ में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 050- अ-82 - वर्ष 2015-16.- भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013की धारा 15 ( 1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई

1567 आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि- अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013की धारा 15 ( 2 ) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है , इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- पन्ना

(ख) तहसील- पन्ना

(ग) ग्राम- बराछ, प.ह.नं. 05

(घ) लगभग क्षेत्रफल-22.360 हेक्टेयर .

खसरा नम्बर

भूमि का प्रकार

कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(3)

(2)

(1)

1.190

150

निजी भूमि

0.050

148

निजी भूमि 176/1

1.130

निजी भूमि 177/1

0.350

निजी भूमि

1.700

176/2

निजी भूमि

1.130

176/3

निजी भूमि 176/4

1.690

निजी भूमि 177/4

0.520

निजी भूमि 155/2

0.930

निजी भूमि 155/3

0.930

निजी भूमि 155/4

0.150

निजी भूमि 153

0.850

निजी भूमि 177/2

0.530

निजी भूमि

0.360

177/3

निजी भूमि 168

0.810

निजी भूमि 2893

0.200

निजी भूमि

0.250

2892

निजी भूमि

0.340

169

निजी भूमि 170

0.410

निजी भूमि

0.200

167

निजी भूमि 1568

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 मई 2016

(2)

(3) (1)

171

0.350

निजी भूमि

0.270

172

निजी भूमि

0.050

166

निजी भूमि

0.990

215/1

निजी भूमि

0.220

119

निजी भूमि 120

0.200

निजी भूमि

0.160

121

निजी भूमि

0.150

122

निजी भूमि 124

0.080

निजी भूमि

0.090

123/1

निजी भूमि 216

1.020

निजी भूमि

0.240

212/1

निजी भूमि

0.240

212/2

निजी भूमि

1.000

214

निजी भूमि 2827

0.120

निजी भूमि 2832

0.120

निजी भूमि 2833

0.010

निजी भूमि

0.010

3006

निजी भूमि 2770

0.090

निजी भूमि 2769

0.100

निजी भूमि

0.100

2768

निजी भूमि

0.050

2767

निजी भूमि

0.110

2876

निजी भूमि

0.100

2875

निजी भूमि 2886

0.040

निजी भूमि

0.030

2885

निजी भूमि 2883/1

0.010

निजी भूमि

0.010

2883/2

निजी भूमि

0.010

2883/3

निजी भूमि

0.010

2883/4

निजी भूमि

0.050

2871/1

निजी भूमि

0.050

2871/2

निजी भूमि

0.320

2870

निजी भूमि

0.200

2868

निजी भूमि

0.080

2994

निजी भूमि 3005

0.170

निजी भूमि 3007

0.110

निजी भूमि 3017

0.110

निजी भूमि 3035/1

0.070

निजी भूमि

0.030

3036

निजी भूमि

0.070

3035/2

निजी भूमि

(2)

(3) (1)

3043

0.030

निजी भूमि

0.030

3042

निजी भूमि

0.100

3049

निजी भूमि

0.010

3047

निजी भूमि

0.080

3048

निजी भूमि

0.020

3068

निजी भूमि 3060

0.080

निजी भूमि

0.100

3061

निजी भूमि

0.030

3195/1

निजी भूमि

0.030

3195/2

निजी भूमि

0.050

3193

निजी भूमि

0.050

3188

निजी भूमि 3186

0.030

निजी भूमि

0.200

3148

निजी भूमि

0.140

3146

निजी भूमि

0.110

3145

निजी भूमि 3136

0.110

निजी भूमि

0.090

3135

निजी भूमि

0.060

3132

निजी भूमि

0.010

3059

निजी भूमि

0.040

3187

निजी भूमि

22.360

कुल रकबा निजी भूमि

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है. बरबीरा तालाब योजना के अन्तर्गत बांध एवं नहर निर्माण ( छूटे हुये रकबे ) कार्य हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, पन्ना में किया जा सकताहै.

प्र. क्र. 036- अ- 82- वर्ष 2015-16.- भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 ( 1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013की धारा 15 ( 2 ) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है , इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के भाग 1 ]

1569

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 मई 2016

कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- पन्ना

(ख) तहसील- गुनौर

(ग ) ग्राम- नयागांव , प.ह.नं.

(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.230 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (2)

भूमि का प्रकार (3) (1)

0.020

21

निजी भूमि

0.030

24

निजी भूमि

0.110

25

निजी भूमि

0.200

22

निजी भूमि 27

0.030

निजी भूमि

0.070

26

निजी भूमि

0.080

28

निजी भूमि 29

0.010

निजी भूमि 30

0.040

निजी भूमि

0.140

31

निजी भूमि

0.050

8

निजी भूमि 9

0.010

निजी भूमि 35

0.040

निजी भूमि

0.030

63/1

निजी भूमि

0.010

85

निजी भूमि

0.090

86

निजी भूमि

0.120

87

निजी भूमि

0.070

89

निजी भूमि

0.010

88

निजी भूमि 105

0.060

निजी भूमि

0.050

108

निजी भूमि

0.010

235

निजी भूमि 110

0.020

निजी भूमि

0.050

107

निजी भूमि

0.080

109

निजी भूमि 106

0.060

निजी भूमि 236

0.200

निजी भूमि

0.020

253

निजी भूमि

0.010

254

निजी भूमि

0.040

255

निजी भूमि

(2)

(1)

(3) 256

0.030

निजी भूमि

0.010

257

निजी भूमि 258

0.010

निजी भूमि

0.020

315

निजी भूमि

0.090

316

निजी भूमि 460

0.020

निजी भूमि

0.100

461

निजी भूमि

0.080

550/1

निजी भूमि

0.100

804/1

निजी भूमि

0.150

805/1

निजी भूमि

0.110

552

निजी भूमि 562

0.020

निजी भूमि

0.040

553

निजी भूमि

0.040

559

निजी भूमि

0.030

560

निजी भूमि

0.010

561

निजी भूमि 805/2

0.150

निजी भूमि 806

0.030

निजी भूमि 807

0.090

निजी भूमि 808

0.080

निजी भूमि

0.080

809

निजी भूमि

0.070

793

निजी भूमि

0.110

885

निजी भूमि कुल रकबा निजी भूमि 3.230

( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है. - भितरी मुटमुरू तालाब योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमिका नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी गुनौर में किया जा सकताहै.

प्र. क्र. 049- अ-82 - वर्ष 2015-16.- भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 ( 1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013की धारा 15( 2 ) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन 1570

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मई 2016

में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- पन्ना

(ख) तहसील- पन्ना

(ग) ग्राम- इटवांकला, प.ह.नं. 04

(घ) लगभग क्षेत्रफल-22.672 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

भूमि का प्रकार (3)

कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (2)

(1)

0.243

326

निजी भूमि 327

1.773

निजी भूमि 325

0.028

निजी भूमि 324

0.944

निजी भूमि

0.024

333

निजी भूमि

0.100

331/2

निजी भूमि

0.874

329/1

निजी भूमि 329/2/1

0.297

निजी भूमि 328

0.162

निजी भूमि

0.231

329/2/2

निजी भूमि

0.346

329/2/3

निजी भूमि

0.200

323/1

निजी भूमि

0.415

323/2

निजी भूमि 336/1/1

0.236

निजी भूमि

0.237

336/1/2

निजी भूमि

0.158

336/2/2

निजी भूमि 336/2/1

0.158

निजी भूमि 336/2/3

0.158

निजी भूमि 1003/3

0.178

निजी भूमि 330/1

0.774

निजी भूमि 340/1

0.393

निजी भूमि 339/1

0.321

निजी भूमि

0.092

330/2

निजी भूमि 338/1/2

0.100

निजी भूमि 340/2

0.093

निजी भूमि

0.285

339/2क

निजी भूमि

0.100

338/1/1

निजी भूमि 339/2ख

0.569

निजी भूमि

0.200

338/2/2

निजी भूमि (1)

(2)

(3) 338/2/1

0.660

निजी भूमि

0.717

337

निजी भूमि 335/1

0.322

निजी भूमि 335/2

0.322

निजी भूमि

0.700

1004/1

निजी भूमि

0.350

1004/2/1

निजी भूमि 1004/2/2

0.350

निजी भूमि

0.289

1005/1

निजी भूमि

0.500

1005/2

निजी भूमि

0.324

1007

निजी भूमि 1013/1

0.196

निजी भूमि

0.182

1006

निजी भूमि

0.520

1013/2

निजी भूमि 1012/1

0.676

निजी भूमि

0.338

1012/2

निजी भूमि

0.338

1012/3

निजी भूमि

0.607

1011

निजी भूमि 1010/1

0.692

निजी भूमि 1010/2

0.692

निजी भूमि

0.327

1008/1

निजी भूमि

0.326

1008/2

निजी भूमि 1008/3

0.326

निजी भूमि 1009/1

0.403

निजी भूमि

0.410

1009/2

निजी भूमि 1002

0.250

निजी भूमि

0.178

1003/1

निजी भूमि

0.178

1003/2

निजी भूमि 1014

0.540

निजी भूमि

0.420

996/1/2

निजी भूमि

0.430

996/2

निजी भूमि

0.110

1015/1

निजी भूमि 1015/2

0.110

निजी भूमि 1015/3

0.100

निजी भूमि

0.100

1015/4

निजी भूमि

22.672

कुल रकबा निजी भूमि

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.- बरबीरा तालाब योजना के अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी , पन्ना में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शिव नारायण सिंह चौहान , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

1571

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 मई 2016

भाग 1 ]

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 18 अप्रैल 2016

क्र. C- 1385- पेंशन-चार- 9-4-39- भाग-तीन डी. मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय , जबलपुर की स्थापना के निम्नलिखित प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों को उनकी अधिवार्षिकीय आयु पूर्ण करने के उपरांत उनके नाम के सामने तालिका के स्तम्भ क्रमांक ( 5 ) में अंकित दिनांक से सेवानिवृत्त किया जाता है:-

जन्मतिथि

नाम

क्र.

पदनाम एवं पदस्थापना

सेवानिवृत्ति का दिनांक वित्त विभाग भोपाल के

ज्ञापन क्र. 439/3497/75/आर.-एक-चार दि. 16-04-76 के अनुसार (5)

(3)

(4)

(2)

(1)

प्रथम श्रेणी अधिकारी

02-12-1957

31-12-17 अप.

1 श्रीमती ज्योत्सना मंगतानी डिप्टी रजिस्ट्रार,

उ. न्या. , म . प्र. जबलपुर.

द्वितीय श्रेणी अधिकारी

14-02-1957

28-02-17 अप.

1 कु. शशि प्रभा सिंह

अनु. अधि. , उ. न्या. ,

म. प्र. खण्डपीठ-ग्वालियर.

08-04-1957

30-04-17 अप.

2 श्री एस. एल. तिवारी अनु. अधि. , उ. न्या. , म. प्र. खण्डपीठ- इंदौर.

25-04-1957

30-04-17 अप.

3 श्री पी. सी. अग्रवाल

अनु. अधि. , उ. न्या. , म. प्र. जबलपुर .

18-06-1957

30-06-17 अप.

4 कु. सरिता तिवारी

अनु. अधि. , उ. न्या. , म. प्र . जबलपुर.

5

02-08-1957

31-08-17 अप.

कु. ताप्ती मुकर्जी

अनु. अधि. , उ. न्या. , म. प्र. जबलपुर.

01-10-1957

30-09-17 अप.

6 श्रीमती मीना दुदानी

अनु. अधि. , उ. न्या. , म. प्र. जबलपुर.

7

05-12-1957

31-12-17 अप.

श्री एस. के. वर्मा

अनु. अधि. , उ. न्या. , म. प्र. जबलपुर.

1572

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 मई 2016

Jabalpur, the 20th April 2016

No. B - 1735 - II - 15-50-87 Pt . VII.- Pursuant to the order dated 13th August 2012 passed in the matter of Shramik Adivasi Sangthan Vs. State of M. P. & Others SLP to Appeal Civil No. 15115/2011 directing constitution of District Level Grievance Redresal Authority for district Betul , Harda & Khandwa & in view of the Notification of the State Government , Department's of Home No. 21-225-2011 -B ( 1 ) -II dated 29th August 2012 Hon'ble the Chief Justice hereby nominates Dr. Anil Pare as Chairperson of District Level Grievance Authority , Hardą .

जबलपुर, दिनांक 21 अप्रैल 2016

क्र. 465- गोपनीय- 2016- दो- 3-18-2016.- उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश एतद्वारा श्री आरिफ खान, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग- 2, खण्डवा के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश, खण्डवा का नाम सेवा अभिलेख में परिवर्तित करने की स्वीकृति प्रदान करता है. उनका नाम अब " श्री आरिफ खान पटेल " किया जाता है .

उक्त प्रविष्टि समस्त शासकीय अभिलेखों में की जावे.

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, मनोहर ममतानी , रजिस्ट्रार जनरल.

जबलपुर, दिनांक 18 अप्रैल 2016

क्र. B- 1641-दो-2-36-2010 . श्री अनुराग कुमार श्रीवास्तव, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बालाघाट को दिनांक 10 एवं 11 मार्च 2016 तक दो दिन का अर्जित अवकाश तथा दिनांक 12 से 15 मार्च 2016 तक चार दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री अनुराग कुमार श्रीवास्तव , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बालाघाट को बालाघाट पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित/कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अनुराग कुमार श्रीवास्तव, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

जबलपुर, दिनांक 21 अप्रैल 2016

क्र. B- 1749-दो-2-59-2013 - श्री एन. के. सत्संगी , प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , झाबुआ को दिनांक 27 फरवरी 2016 से 02 मार्च 2016 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री एन. के. सत्संगी, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , झाबुआ को झाबुआ पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री एन . के. सत्संगी , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. B- 1751-दो- 2-52-2015 .- श्री सुभाष सोलंकी, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , डिण्डौरी को दिनांक 26 से 30 मार्च 2016 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 23 से 25 मार्च 2016 तक के सार्वजनिक लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री सुभाष सोलंकी, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , डिण्डौरी को डिण्डौरी पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री सुभाष सोलंकी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, यू. एस. दुबे, रजिस्ट्रार.

जबलपुर, दिनांक 21 अप्रैल 2016

क्र. 463-गोपनीय- 2016-दो- 3-1-2016 ( भाग -ए) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, निम्न सारणी के स्तम्भ क्रमांक (2 ) में उल्लेखित न्यायिक अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष उक्त सारणी के स्तम्भ क्रमांक ( 3 ) में दर्शाये अनुसार उल्लेखित न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर, उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है:-

सारणी

अधिकारी का

क्रमांक

नाम

(2)

न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी (3) (1)

1 श्रीमती संतोषी वासनिक, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 , सिवनी की हैसियत से.

तृतीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-1 , सिवनी.

तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 , सिवनी की हैसियत 2 श्री आशीष श्रीवास्तव, (सीनियर) ,

द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , से. वर्ग-1 , सिवनी.

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, मनोहर ममतानी, रजिस्ट्रार जनरल.

1573

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मई 2016

भाग 1 ]

जबलपुर, दिनांक 18 अप्रैल 2016

क्र. B- 1644-दो- 2-45-2012 .- श्री उमेश कुमार श्रीवास्तव, रजिस्ट्रार ( परीक्षा ) , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 18 से 22 अप्रैल 2016 तक दोनों दिन सम्मिलित करके पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 14 से 17 अप्रैल 2016 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .

अवकाश से लौटने पर श्री उमेश कुमार श्रीवास्तव , रजिस्ट्रार (परीक्षा) , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश , जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है .

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री उमेश कुमार श्रीवास्तव , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो रजिस्ट्रार ( परीक्षा ) के पद पर कार्यरत रहते.

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, यू. एस. दुबे, रजिस्ट्रार.

Jabalpur , the 18th April 2016

No. A- 1186 - III - 6-6-84 .- In exercise of the powers conferred by sub- section (3) of Section 9 of the Code of Criminal Procedure , 1973 (Act No. 2 of 1974) and all other enabling provisions , the High Court of Madhya Pradesh hereby designates Shri P. K. Mishra, Special Judge , SC , ST , (POA) , Chhindwara to be the Presiding Officer of the Court for trial of offences of Rape , Gang- rape, Murder with Rape and all other offences relating thereto for the District Headquarter Chhindwara , in supersession of all its earlier notifications in this regard in respect of Chhindwara.

No.A- 1184- III -6-6-90 .-The High Court of Madhya Pradesh issues corrigendum in respect of its following notifications as below;

I. In notification issued by the High Court in respect of designating Courts for trial of cases relating to forest and mining laws , no . 1562, Jabalpur , dated 10th April 2016, the entries in respect of Alirajpur and Dindori , as below:-

TABLE S. Place Name of the Officer and Designation No.

(3)

(1) (2)

Vikram Singh Bule , CJM 1. Alirajpur

16. Dindori

Shri Surendra Kumar Shrivastava , CJM .

be read as ;

TABLE

S. No. Place Name of the Officer and Designation

(3)

(1) (2)

Shri Vikram Singh Bule , CJM 1. Alirajpur

16. Dindori

Shri Sandeep Kumar Shrivastava , CJM.

II . Similarly , in notification issued by the High Court in respect of designating Courts for trial of cases relating to offences of Rape , Gang- rape , Murder with Rape and all other offences relating thereto , no . 1560 , mistakenly written as no . 1660 , Jabalpur , dated 10th April 2016 in the 8th line of the paragraph above the table , the words ' Column No. 2 .for the Districts shown in be read as Headquarters ) shown in Column No. 2 ..... .for the places (District

By order of the High Court, VIVEK SAXENA , O.S.D. , ( D. E.) .

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

क्र. C -1481 - III -6-4-05

जबलपुर, दिनांक 21 अप्रैल 2016

अधिसूचना

नई दिल्ली, दिनांक 5 फरवरी 2016

का. आ. 372 ( ब ) .- धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 ( 2003 का 15 ) की धारा 43 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार, वित्त मंत्रालय , राजस्व विभाग की अधिसूचना संख्याओं का. आ. 841 ( अ ) , दिनांक 1 जून 2006, का. आ.

1574

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मई 2016

1901 ( अ) दिनांक 3 नवम्बर 2006, का.आ. 309 ( अ ) , दिनांक 2 मार्च 2007 , काआ. 447 ( अ ) दिनांक 11 फरवरी 2009, का आ. 1159 ( अ) दिनांक 23 मई, 2012 और का. आ. 1435 ( अ ) दिनांक 28 जून 2012 का अधिक्रमण करते हुए और संबंधित उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के परामर्श से केन्द्र सरकार एतद्वारा निम्नलिखित तालिका में यथा उल्लिखित सत्र न्यायालय ( न्यायालयों ) को उक्त अधिनियम की धारा 4 के तहत दंडनीय अपराधों के मुकदमों के लिए उक्त न्यायालयों के सामने उक्त तालिका में विनिर्दिष्ट क्षेत्र ( क्षेत्रों ) के लिए विशेष न्यायालय ( न्यायालयों ) के रूप में नामित करती है, अर्थात्ः-

तालिका

क्र. राज्य या संघ

धन-शोधन निवारण अधिनियम , राज्य क्षेत्र

सं.

2002 के तहत विशेष न्यायालय के रूप में नामित सत्र न्यायालय

(3)

(2)

(1) 15 मध्यप्रदेश

सत्र न्यायालय, इंदौर.

सत्र न्यायालय, भोपाल.

सत्र न्यायालय , जबलपुर.

धन-शोषण निवारण अधिनियम , 2002 की धारा 4 के तहत दंडनीय अपराध के मुकदमे के लिए निर्धारित क्षेत्र

(4)

इंदौर, धार, झाबुआ, खरगौन, बड़वानी , खण्डवा, बुरहानपुर , उज्जैन, देवास, रतलाम, शाजापुर, मंदसौर, नीमच, ग्वालियर, शिवपुरी , गुना, अशोकनगर, दतिया, श्योपुर, मुरैना, भिण्ड, सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़.

भोपाल, सीहोर, रायसेन, राजगढ़ , विदिशा, बैतूल, होशंगाबाद, हरदा .

जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला , डिंडोरी, बालाघाट, रीवा, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, सीधी, सतना, कटनी.

NOTIFICATION

New Delhi , the 5th February 2016

S. O. 372(E )-In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1) of Section 43 of the Prevention of Money Laundering , Act, 2002 ( 15 of 2003 ) and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance , Department of Revenue numbers S. O. 841 (E) dated the 1st June 2006, S. O. 1901 (E) dated the 3rd November , 2006 S. O. 309 (E) , dated the 2nd March , 2007 , S. O. 447 (E) , dated the 11th February , 2009 S. O. 1159 (E ) , dated the 23rd May , 2012 and S. O. 1435 (E) dated the 28th June , 2012 and in consultation with the Chief Justices of respective High Courts , the Central Government hereby designates the Court ( s ) of Sessions , as mentioned in table below as Special Court(s ) for the area (s ) specified in the said Table against the said courts , for trial of offences punishable under section 4 of the said Act , namely:-

TABLE

State or

Sr. No. Union Territory

(1) 15 15

Court of Session designated as Special Court under the Prevention ofMoney Laundering Act , 2002 (3) Sessions Court , Indore .

(2) Madhya Pradesh .

Sessions Court , Bhopal

Sessions Court , Jabalpur.

Area Specified for trial of offence punishable under section 4 of the Prevention of Monay Laundering Act , 2002 (4)

Indore , Dhar , Jhabua , Khargone , Barwani , Khandwa , Burhanpur , Ujjain , Dewas , Ratlam , Shajapur, Mandsaur , Neemuch , Gwalior, Shivpuri , Guna , Ashoknagar, Datia, Sheopur ,pur , Morena, Bhind , Sagar,gar, Damoh, Panna , Chhatapur , Tikamgarh .

Bhopal , Sehore , Raisen , Rajgarh , Vidisha , Betul , Hoshangabad, Harda. Jabalpur , Narsinghpur , Chhindwara, Seoni , Mandla, Dindori , Balaghat, Rewa , Shahdol , Anuppur , Umaria, Sidhi , Satna, Katni .

[ F. No.C18015/ 3 /2013 /AD.ED ] SANTOSH KUMAR

Under Secretary . विवेक सक्सेना , ओ.एस.डी. , ( डी.ई. ) 1575

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 मई 2016

भाग 1 ]

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 6 मई 2016

क्र. एफ- 15-1-2015- सात-6 .- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 ( क्र. 20 सन् 1959 ) की धारा 108 में निहित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , निर्देश देता है कि नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम ( 2 ) में वर्णित मूल राजस्व ग्राम एवं उसके नवीन राजस्व ग्राम ( मजरा ) के लिए कॉलम ( 3 ) में वर्णित अधिकारियों द्वारा अधिकार अभिलेख तैयार किया जावेः-

अनुसूची

जिला-रायसेन तहसील-बेगमगंज

क्र.

अधिकार अभिलेख तैयार करने के लिए

ग्राम का नाम एवं प. ह. नं .

प्राधिकृत अधिकारी का नाम (3)

(2)

(1)

1.

अधीक्षक, भू- अभिलेख ( नियमित ) जिला- रायसेन 01 . मूल ग्राम- उमरखोह

02. नवीन ग्राम- टपरा टोला प. ह. नं.- 17.

2. 01 . मूल ग्राम- मरखण्डी

02. नवीन ग्राम- तिन्साई प. ह. नं.-34.

3. 01 . मूल ग्राम- सुल्तानगंज

02. नवीन ग्राम- सुल्तानगंजपठार प. ह. नं.-8.

4. 01. मूल ग्राम- बेरसला

02. नवीन ग्राम- भजिया प. ह. नं.-48 .

जिला-रायसेन तहसील- सिलवानी

1.

अधीक्षक, भू- अभिलेख ( नियमित ) जिला- रायसेन 01. मूल ग्राम- सिंगपुरी

02. नवीन ग्राम- उचेरा प. ह. नं.-5.

2.

01 . मूल ग्राम- नगपुरा

02. नवीन ग्राम- नगझिरी प. ह. नं.-52.

3. 01. मूल ग्राम- मेहका जागीर

02. नवीन ग्राम-लामनयाऊ प. ह. नं.-57.

4.

01. मूल ग्राम-फुलमार

02. नवीन ग्राम- जूनापुर प. ह. नं.-58 .

1576

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 मई 2016

[भाग 1 No. F. 15-1-2015 - VII- Sec . 6. In exercise of the powers vested under Section 108 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code , 1959 (No. 20 of 1959) the State Government directs that a record of rights shall be prepared for the new revenue villages mentioned in column (2) of the Schedule below by the Officer mentioned in column (3) thereof:-

SCHEDULE

District-Raisen Tahsil-Begamganj

Name of original village

Designation of the officer authorised to prepare record of rights (3)

(2)

Serial No. (1)

1.

Superintendent of Land Records (permanent) 01. Org . Village-Umarkhoh

District-Raisen .

02. New Village-Tapra Tola P. H. No. 17 .

2. 01 . Org . Village-Markhandi

02. New Village-Tinsai

P. H. No. 34 .

3. 01 . Org . Village-Sultanganj

02. New Village-Sultanganj

Pathar P. H. No. 8 .

4. 01 . Org . Village-Bersala

02. New Village-Bhajiya P. H. No. 48 .

District-Raisen Tahsil- Silwani

1.

Superintendent of Land Records (permanent) 01. Org . Village-Singpuri

District-Raisen .

02. New Village-Uchera

P. H. No. 5 .

2. 01. Org . Village-Nagpura

02. New Village-Nagjhiri

P. H. No. 52 .

3. 01. Org . Village-Mehka Jageer

02. New Village-Lamnayau

P. H. No. 57 .

4.

01. Org . Village-Phulmar

02. New Village-Junapur

P. H. No. 58 .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार ,

एस. के. रजक, उपसचिव.

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 06 May 2016. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2016-05-06.19.Ordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2016-05-06.19.Ordinary.