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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

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Published 13 May 2016

Type
Ordinary
Gazette no.
20
Part
1
Identifier
in.gazette.madhya.2016-05-13.20.Ordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

मध्यप्रदे श

शासन

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सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 20]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 13 मई 2016- वैशाख 23 शक 1938

विषय-सूची

भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश, ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश , (3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, . (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.-स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.

(2) सांख्यिकीय सूचनाएं,

( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, भाग 4.- ( क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक,

(3 ) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,

(ख) ( 1 ) अध्यादेश, ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम,

(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 21 अप्रैल 2016

क्र. ई- 5-843 - आयएएस- लीव- 5- एक. ( 1 ) श्री नीरज दुबे , आयएएस . , को दिनांक 22 अप्रैल से 13 मई 2016 तक बाईस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 14, 15 मई 2016 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाशकाल में श्री नीरज दुबे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(3 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री नीरज दुबे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

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भोपाल, दिनांक 23 अप्रैल 2016

क्र. ई - 1-150-2016-5- एक.- श्री अभय कुमार वर्मा, भाप्रसे (2007 ) , महाप्रबंधक, राज्य भंडार गृह निगम को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ दिनांक 30 जुलाई, 2016 तक के लिये मुख्य महाप्रबंधक, मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है .

भोपाल, दिनांक 25 अप्रैल 2016

क्र . ई - 1-63-2016-5- एक.- श्री एम. के . अग्रवाल , भा.प्र.से. ( 2000 ) द्वारा तत्कालीन कलेक्टर , मुरैना के रूप में पदस्थ रहते हुए वर्ष 2011 में ग्राम सुन्दरपुर, जिला मुरैना के पुनर्मतदान में लापरवाही बरतने के बारे में अखिल भारतीय सेवाएं ( अनुशासन तथा अपील ) नियम, 1969 के नियम 10 ( 1 ) ( ए) के तहत दिनांक नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2016.

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25 अगस्त 2015 को श्री अग्रवाल के विरुद्ध कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया था. राज्य शासन द्वारा विचारोपरान्त श्री अग्रवाल के विरुद्ध संस्थित उक्त प्रकरण विभागीय आदेश क्रमांक 1268- 1587-2012-6-एक, दिनांक 22 मार्च 2016 से बिना किसी दण्ड के समाप्त किया गया है.

(2 ) आवंटन वर्ष 2000 तथा पूर्व के अवशेष अधिकारियों की अधिसमय वेतनमान में पदोन्नति के उपयुक्तता निर्धारण हेतु दिनांक 23 फरवरी 2016 को छानबीन समिति की बैठक आयोजित की गई थी. तत्समय श्री एम. के. अग्रवाल, भा.प्र.से. ( 2000 ) के विरुद्ध उक्त प्रकरण प्रचलित रहने से उनका मामला भारत सरकार के पदोन्नति संबंधी मार्गदर्शी निर्देश दिनांक 28 मार्च 2000 के अंतर्गत लंबित अनुशासनात्मक कार्यवाही के मामलों की श्रेणी में आने से, इस बैठक में समिति ने श्री एम. के. अग्रवाल, भाप्रसे, (2000 ) की अधिसमय वेतनमान में पदोन्नति की उपयुक्तता के संबंध में अपनी अनुशंसा सीलबंद लिफाफे में रखी.

(3 ) श्री एम. के. अग्रवाल, भा.प्र.से. (2000 ) के विरुद्ध संस्थित प्रकरण बिना किसी दण्ड के समाप्त किये जाने के आलोक में आवंटन वर्ष 2000 के भा.प्र.से. अधिकारियों को अधिसमय वेतनमान दिये जाने के संबंध में दिनांक 23 फरवरी 2016 को संपन्न छानबीन समिति की बैठक में समिति द्वारा उपरोक्तानुसार श्री एम. के. अग्रवाल, भा.प्र.से. ( 2000 ) के संबंध में की गई अनुशंसा संबंधी सीलबंद लिफाफे को खोला गया. समिति ने उन्हें अधिसमय वेतनमान दिए जाने के लिए उपयुक्त पाया है.

(4) अतः राज्य सासन एतद्वारा श्री एम. के . अग्रवाल, भा.प्र.से. ( 2000 ) कलेक्टर, जिला खण्डवा को उनसे तत्काल कनिष्ठ अधिकारी श्रीमती सुनीता त्रिपाठी, भा.प्र.से. ( 2000 ) को अधिसमय वेतनमान प्रदान किए जाने की तिथि अर्थात् दिनांक 8 मार्च 2016 से अधिसमय वेतनमान ( रुपये 37400-67000 +ग्रेड पे 10,000 ) में काल्पनिक पदोन्नति ( Notional Promotion ) प्रदान करता है.

(5) अधिसमय वेतनमान में श्री एम . के. अग्रवाल , भा.प्र.से. ( 2000 ) का वेतन एवं अन्य स्वत्व काल्पनिक पदोन्नति की तिथि अर्थात् दिनांक 8 मार्च, 2016 से निर्धारित होंगे , किन्तु अधिसमय वेतनमान में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि तक उन्हें वेतन भत्तों के एरियर्स की राशि की पात्रता नहीं होगी. अधिसमय वेतनमान में पदोन्नति का वास्तविक लाभ उन्हें अधिसमय वेतनमान में कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से प्राप्त होगा.

(6 ) श्री एम. के. अग्रवाल , भा.प्र.से. ( 2000 ) के वर्तमान में धारित संवर्गीय पद कलेक्टर, जिला खण्डवा का पद अधिसमय वेतनमान में असंवर्गीय होने के कारण श्री अग्रवाल के पदोन्नति आदेश प्रसारण दिनांक से आगामी आदेश तक भा.प्र.से. के अधिसमय वेतनमान में कलेक्टर, जिला खण्डवा के पद का उन्नयन करते हुए, उक्त पद की समकक्षता सचिव मध्यप्रदेश शासन के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 मई 2016

क्र . ई - 1-142-2016-5- एक. श्री अजीत कुमार , भा.प्र.से. ( 2002 ) , मिशन संचालक, समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन तथा अतिरिक्त परियोजना संचालक, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान एवं संचालक, सामाजिक न्याय को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ, आगामी आदेश तक, संचालक, बजट का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौपा जाता है.

क्र. ई - 1-147-2016-5- एक. श्री कर्मवीर शर्मा , भा.प्र.से. ( 2010 ) , आयुक्त, नगर पालिक निगम, रीवा को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ , आगामी आदेश तक, अपर कलेक्टर, जिला रीवा का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौपा जाता है .

क्र. ई -5-476- आयएएस- लीव- 5- एक. ( 1 ) श्री दीपक खाण्डेकर, आयएएस. , कमिश्नर, अपर मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश शासन, वन, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग एवं विकअ- सह - सदस्य सचिव, राज्य योजना आयोग तथा अध्यक्ष, व्यावसायिक परीक्षा मण्डल को दिनांक 30 अप्रैल से 17 मई 2016 तक अठारह दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

( 2) श्री दीपक खाण्डेकर की अवकाश अवधि में अपर मुख्य सचिव, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग एवं विकअ-सह- सदस्य सचिव, राज्य योजना आयोग का प्रभार श्री एस. आर. मोहंती, भाप्रसे, अपर मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग को तथा अपर मुख्य सचिव, वन विभाग एवं अध्यक्ष , व्यावसायिक परीक्षा मण्डल का प्रभार श्री रजनीश वैश्य, भाप्रसे , उपाध्यक्ष , नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण एवं पदेन अपर मुख्य सचिव, नर्मदा घाटी विकास विभाग तथा प्रबंध संचालक, नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड/ एनबीपीसीएल ) विकअ- सह- सदस्य ( पुनर्वास ) नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ , अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सौंपा जाता है .

( 3 ) अवकाश से लौटने पर श्री दीपक खाण्डेकर को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न अपर मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश शासन, वन, योजना , आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग एवं विकअ- सह- सदस्य सचिव, राज्य योजना आयोग तथा अध्यक्ष, व्यावसायिक परीक्षा मण्डल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री दीपक खाण्डेकर द्वारा अपर मुख्य सचिव , मध्यप्रदेश शासन, वन, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग एवं विकअ- सह- सदस्य सचिव, राज्य योजना आयोग एवं अध्यक्ष , व्यावसायिक परीक्षा मण्डल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री एस. आर. मोहंती , अपर मुख्य सचिव, योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग एवं विकअ- सह- सदस्य सचिव, राज्य योजना आयोग के एवं श्री रजनीश वैश्य, अपर मुख्य सचिव, वन विभाग एवं अध्यक्ष , व्यावसायिक परीक्षा मण्डल के प्रभार से मुक्त होंगे .

(5) अवकाशकाल में श्री दीपक खाण्डेकर को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री दीपक खाण्डेकर अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

1579

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 मई 2016

भाग 1 ]

भोपाल, दिनांक 26 अप्रैल 2016

क्र. ई-5-685- आयएएस- लीव-5- एक. ( 1 ) श्री डी. पी. आहूजा, आयएएस. , प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश ट्रेड एण्ड इंवेस्टमेंट फेसिलिटेशन कार्पोरेशन लिमि. ( ट्रायफेक ) को दिनांक 2 से 7 मई 2016 तक छह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . उक्त अवकाश के साथ दिनांक 1 एवं 8 , 9 मई 2016 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है .

(2) अवकाश से लौटने पर श्री डी. पी. आहूजा को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश ट्रेड एण्ड इंवेस्टमेंट फेसिलिटेशन कार्पोरेशन लिमि. (ट्रायफेक ) के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(3 ) अवकाशकाल में श्री डी. पी . आहूजा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री डी. पी . आहूजा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

ई- 5-897 - आयएएस- लीव-5- एक. ( 1 ) श्री जे. के. जैन, आयएएस. , कलेक्टर , जिला रायसेन को दिनांक 6 से 13 अप्रैल 2016 तक आठ दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 14, 15 , 16 , 17 अप्रैल 2016 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की भी अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) श्री जे. के. जैन की अवकाश अवधि में श्री स्वरोचिष सोमवंशी, भाप्रसे , मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, रायसेन कोअपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ , अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक कलेक्टर, जिला रायसेन का प्रभार सौंपा जाता है.

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री जे. के. जैन को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला रायसेन के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4 ) श्री जे. के. जैन द्वारा कलेक्टर, जिला रायसेन का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री स्वरोचिष सोमवंशी, भाप्रसे, कलेक्टर , जिला रायसेन के प्रभार से मुक्त होंगे .

(5) अवकाशकाल में श्री जे. के. जैन को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री जे. के. जैन अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई- 5-922 - आयएएस- लीव- 5- एक.- ( 1 ) श्री अजय कटेसरिया , आयएएस . , मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत , टीकमगढ़ को दिनांक 18 अप्रैल से 7 मई 2016 तक बीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . उक्त अवकाश के साथ दिनांक 14, 15, 16 , 17 अप्रैल 2016 एवं 8 , 9 मई 2016 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनमति के साथ ( दिनांक 24 अप्रैल से 1 मई 2016 तक की अवधि का उपभोग एक्स इंडिया अवकाश के रूप में किये जाने की अनुमति सहित ) प्रदान की जाती है.

(2) श्री अजय कटेसरिया की अवकाश अवधि में श्री शिवपाल सिंह, अपर कलेक्टर, जिला टीकमगढ़ को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ, अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत टीकमगढ़ का प्रभार सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री अजय कटेसरिया को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत , टीकमगढ़ के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री अजय कटेसरिया द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, टीकमगढ़ का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री शिवपाल सिंह, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, जिला टीकमगढ़ के प्रभार से मुक्त होंगे .

(5 ) अवकाशकाल में श्री अजय कटेसरिया को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अजय कटेसरिया अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

क्र. ई- 5-985- आयएएस- लीव- 5 - एक. - ( 1 ) सुश्री तन्वी हुड्डा, आयएएस. , सहायक कलेक्टर, जिला रतलाम को दिनांक 16 से 19 अगस्त 2016 तक चार दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 13 , 14 , 15 एवं 20, 21 अगस्त 2016 के सार्वजनिक अवकाश को भी जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है .

(2) अवकाश से लौटने पर सुश्री तन्वी हुड्डा को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न, सहायक कलेक्टर, जिला रतलाम के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3 ) अवकाशकाल में सुश्री तन्वी हुड्‌डा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि सुश्री तन्वी हुड्डा, अवकाश पर नहीं जाती तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.

भोपाल, दिनांक 28 अप्रैल 2016

क्र. ई-5-814- आयएएस- लीव- 5- एक. ( 1 ) श्रीमती उर्मिल मिश्रा, आयएस. , आयुक्त, पिछड़ा वर्ग कल्याण , भोपाल को दिनांक 26 अप्रैल से 7 मई 2016 तक बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत 1580

किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 8 एवं 9 मई 2016 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती उर्मिल मिश्रा को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न, आयुक्त, पिछड़ा वर्ग कल्याण, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3 ) अवकाशकाल में श्रीमती उर्मिल मिश्रा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती उर्मिल मिश्रा अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.

क्र. ई- 5-888- आयएएस- लीव- 5- एक. - ( 1 ) श्री कर्मवारी शर्मा , भाप्रसे, आयुक्त, नगर पालिक निगम, रीवा को दिनांक 2 से 7 मई 2016 तक छह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 1 एवं 8 एवं 9 मई 2016 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री कर्मवारी शर्मा को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न, आयुक्त, नगर पालिक निगम, रीवा के पद पर पदस्थ किया जाता है .

(3 ) अवकाशकाल में श्री कर्मवारी शर्मा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री कर्मवारी शर्मा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई- 5-933 - आयएएस लीव- 5- एक. ( 1 ) श्री दीपक आर्य, आएएस. ( 2012 ) , मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, जिला विदिशा दिनांक 28 मार्च से 4 अप्रैल 2016 तक आठ दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 27 मार्च 2016 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री दीपक आर्य को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न, मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत , जिला विदिशा के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(3 ) अवकाशकाल में श्री दीपक आर्य को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री दीपक आर्य अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

क्र. ई-5-979- आयएएस- लीव- 5- एक. ( 1 ) श्री लोकेश कुमार रामचन्द्र जांगिड़, आएएस . सहायक कलेक्टर , जिला सीहोर को

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 मई 2016

दिनांक 20 से 29 अप्रैल 2016 तक दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री लोकेश कुमार रामचन्द्र जांगिड़ को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न, सहायक कलेक्टर, जिला सीहोर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3 ) अवकाशकाल में श्री लोकेश कुमार रामचन्द्र जांगिड़ को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री लोकेश कुमार रामचन्द्र जांगिड़ अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 2 मई 2016

क्र. ई- 1-151-2016-5- एक. - राज्य शासन एतद् द्वारा श्री के. के. खरे, भाप्रसे ( 1997 ) , प्रमुख राजस्व आयुक्त मध्यप्रदेश भोपाल को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ, आगामी आदेश तक, पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग भी घोषित करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अॅन्टोनी डिसा, मुख्य सचिव.

भोपाल, दिनांक 30 अप्रैल , 2016

क्र. एफ- ए-6-34-2015- एक( 1 ) .- भारत के संविधान के अनुच्छेद 316( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, डॉ. बी. बी. ब्यौहार, सदस्य ( कार्यवाहक अध्यक्ष ) मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग , को मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष पद पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त करते हैं.

क्र. एफ-ए-6-34-2015 - एक( 1 ) .- भारत के संविधान के अनुच्छेद 316 ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, श्री भास्कर कुमार चौबे, सहायक प्राध्यापक, शासकीय ओएफके महाविद्यालय, जबलपुर को मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग , के सदस्य पद पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त करते हैं.

भोपाल, दिनांक 2 मई 2016

क्र. एफ 5-01-2016- एक-( 1 ) .- इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 14 जनवरी 2016 को निरस्त करते हु, उच्च न्यायालय न्यायाधिपतिगत (सेवा शर्तें) अधिनियम 1954 की धारा 13 के अंतर्गत मध्यप्रदेश के राज्यपाल, जस्टिस श्री जे. के. जैन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय , इंदौर खण्डपीठ इन्दौर, को दिनांक 26 से 27 नवम्बर 2015 तक के आकस्मिक अवकाश ( पूर्ववर्ती सार्वजनिक अवकाश दिनांक 25 नवम्बर 2015 तथा पश्चात्वर्ती सार्वजनिक अवकाश दिनांक 28 एवं 29 नवम्बर 2015 ) के साथ यात्रा सुविधा का लाभ लेने के फलस्वरूप भारत सरकार, कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के ज्ञापन क्रमांक एफ क्र. 31011- 4-2008- ईएसटीटी( ए) , दिनांक 23 सितम्बर, 2008 में निहित प्रावधानों के अंतर्गत एल. टी. सी. एवं दस दिवस का पूर्ण वेतन भत्ते सहित अवकाश नगदीकरण करने की स्वीकृति प्रदान करते हैं.

1581

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 मई 2016

भाग 1 ]

(2 ) उपरोक्तानुसार नगद भुगतान एक मुश्त किया जावे. भारत सरकार के उक्त निर्देशों के प्रावधान अनुसार यह नगदीकरण सेवानिवृत्ति के समय अनुमत अधिकतम तीन सौ दिन के नगदीकरण में से घटाया नहीं जावेगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, के. के. कातिया, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 2 मई 2016-

क्र. ई-5-926- आयएएस- लीव- 5- एक. ( 1 ) श्री स्वरोचिष सोमवंशी, आयएएस. , मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत , रायसेन को दिनांक 23 दिसम्बर 2015 को एक दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाशकाल में श्री स्वरोचिष सोमवंशी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(3 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री स्वरोचिष सोमवंशी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, फजल मोहम्मद, अवर सचिव " कार्मिक".

गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 2 मई 2016

क्र. एफ-1 (ए) 156-93- ब-2- दो. श्री पवन श्रीवास्तव, भा.पु.से पुलिस महानिरीक्षक, विसबल, रेंज इन्दौर को दिनांक 2 से 13 मई 2016 तक 13 दिवस अर्जित अवकाश, दिनांक 1 एवं 14-15 मई 2016 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत करते हुए, खण्ड वर्ष 2014-17 के पार्ट वर्ष 2016-17 में गृह नगर की अवकाश यात्रा सुविधा के बदले में भारत भ्रमण की अवकाश यात्रा सुविधा के तहत परिवार के निम्नलिखित सदस्यों सहित लक्ष्यदीप जाने की अनुमति तथा 10 दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

संबंध परिवार के सदस्यों के नाम

क्रमांक

स्वयं श्री पवन श्रीवास्तव

1

पत्नी 2 श्रीमती भावना श्रीवास्तव

3 श्रेयस

पुत्र 4

कान्हा

पुत्र (2) अवकाश अवधि में श्री पवन श्रीवास्तव , भा.पु.से का चालू कार्य श्री तरूण नायक, भापुसे , सेनानी प्रथम वाहिनी विसबल, इन्दौर द्वारा अपने कार्य के साथ - साथ सम्पादित करेंगे .

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री पवन श्रीवास्तव, भापुसे, को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक, विसबल , रेंज इन्दौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री पवन श्रीवास्तव , भापुसे, के द्वारा अपने पद पर कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे .

(5) अवकाश काल में श्री पवन श्रीवास्तव , भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री पवन श्रीवास्तव, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, कमला उपाध्याय , अवर सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल , दिनांक 30 अप्रैल 2016

फा. क्र. 1 ( अ ) -18-2003-इक्कीस- ब(दो) के संदर्भ में एतद्वारा राज्य शासन महाधिवक्ता मध्यप्रदेश शासन को शासकीय आवास सुसज्जित करने के लिए वही सुविधाएं प्रदान करता है, जो उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों को प्रदान की जाती है.

भोपाल, दिनांक 30 अप्रैल 2016

फा. क्र. 1 (सी) 05-2015- इक्कीस- ब (दो ) 16.- राज्य शासन द्वारा इस विभाग के आदेश क्र. 1 ( सी) 05-2015- इक्कीस- ब ( दो ) , दिनांक 30 जून 2015 में संशोधन करते हुए श्री एस. के. कश्यप अधिवक्ता, को राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यरो की ओर से उच्च न्यायालय, जबलपुर में पैरवी हेतु निम्नलिखित सेवा शर्तों के अधीन नियुक्त किया जाता है:-

1. उन्हें प्रतिमाह 55,000/- ( रुपये पचपन हजार मात्र ) पारिश्रमिक देय होगा .

2. उक्त के अतिरिक्त संबंधित प्रकरण का स्टेशनरी आदि का अनुषांगिक व्यय भी देय होगा.

3. देयक की राशि का भुगतान आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ द्वारा किया जावेगा.

4. एक वर्ष की अवधि में दोनों पक्ष एक माह की पूर्व सूचना देने पर संविदा समाप्त करने के लिए स्वतंत्र होंगे .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

जे. के. वैद्य, सचिव.

1582

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 मई 2016

राजस्व विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 12 अप्रैल 2016

क्र. एफ-16-20-2012- सात-2 ए राज्य सरकार एतद्वारा पूंजी निवेशकों को आवंटित सरकारी पट्टे की भूमियों के अभिहस्तांकन (Conveyance ) संबंधी जारी समसंख्यक नीति निर्देश दिनांक 30 सितम्बर 2013 में निम्नानुसार संशोधन करती है :-

1. नीति/निर्देश दिनांक 30 सितम्बर, 2013 की कंडिका 2 की उपकंडिका ( 11 ) एवं उपकंडिका ( 12 ) के स्थान पर निम्नानुसार उपकंडिका ( 11 ) एवं उपकंडिका ( 12) प्रतिस्थापित की जाती है :-

" ( 11 ) ऋणदाता बैंक का आर.बी.आई. एक्ट, 1934 के अनुसार शेड्यूल बैंक अथवा वित्तीय संस्था का कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत लोक वित्तीय संस्थान होना आवश्यक होगा;

परन्तु यदि ऋणदाता एक कॉन्सॉर्शियम (Consortium ) है और उसके सभी सदस्य आर. बी. आई. एक्ट, 1934 के अनुसरा शेड्यूल बैंक अथवा कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत लोक वित्तीय संस्थान नहीं है, तो यथास्थिति ऐसे कॉन्सॉर्शियम द्वारा नियुक्त, ट्रस्टी अर्थात् अग्रहणी (lead ) बैंक का आर. बी. आई. एक्ट, 1934 के अनुसार शेड्यूल बैंक होना अथवा वित्तीय संस्था काकम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अंतर्गत लोक वित्तीय संस्थान होना आवश्यक है;

(12) यदि ऋण एक कॉन्सॉर्शियम ( Consortium) द्वारा दिया गया है , तो इस विशेष परिस्थिति को दृष्टिगत रखते हुए ऋणदाताओं के पक्ष में यथास्थिति उनके द्वारा नियुक्त ट्रस्टी अर्थात् अग्रणी ( lead ) बैंक अथवा वित्तीय संस्था को आवेदक कम्पनी के साथ अभिहस्तांकन/अन्तरण अनुबंध हस्ताक्षरित करने की अनुमति होगी; "

2. नीति/निर्देश दिनांक 30 सितम्बर, 2013 की कंडिका 5 की उपकंडिका ( 4 ) एवं उपकंडिका ( 5 ) के स्थान पर निम्नानुसार उपकंडिका ( 4 ) एवं उपकंडिका ( 5) प्रतिस्थापित की जाती है :-

" (4 ) ऋणदाता बैंक का आर. बी. आई. एक्ट, 1934 के अनुसरा शेड्यूल बैंक है अथवा वित्तीय संस्था कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत लोक वित्तीय संस्थान है ;

परन्तु यदि ऋणदाता एक कॉन्सॉर्शियम (Consortium ) है और भले ही उसके सभी सदस्यीर. बी . आई. एक्ट, 1934 के अनुसार शेडयूल बैंक नहीं हैं अथवा सभी वित्तीय संस्थाएं कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत लोक वित्तीय संस्थान नहीं है, किन्तु ऐसे कॉन्सॉर्शियम द्वारा नियुक्त ट्रस्ट अर्थात् अग्रणी ( lead ) बैंक या वित्तीय संस्थान यथास्थिति आर. बी. आई एक्ट, 1934 के अनुसार शेड्यूल बैंक है अथवा वित्तीय संस्था कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत लोक वित्तीय संस्थान है;

(5) यदि ऋण एक कॉन्सॉर्शियम ( Consortium ) द्वारा दिया गया है तो इस विशेष परिस्थिति को दृष्टिगत रखते हुए ऋणदाताओं के पक्ष में यथास्थिति उनके द्वारा नियुक्त ट्रस्टी अर्थात् अग्रणी ( lead ) बैंक अथवा वित्तीय संस्था के साथ अभिहस्तांकन/अन्तरण अनुबंध हस्ताक्षरित करने के लिये आवेदक/ अभिहस्तांतरणकर्ता सहमत है; "

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, किरण मिश्रा, अवर सचिव.

योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 22 अप्रैल 2016

क्र. एफ- 10-150-2006-तेईस- योआसांः- राज्य शासन एतद्वारा श्री विजय बहादुर सिंह बुन्देला, राज्यमंत्री , दर्जा प्राप्त उपाध्यक्ष , बुन्देलखण्ड विकास प्राधिकरण कार्यालय , आयुक्त सागर संभाग सागर, मध्यप्रदेश को उपाध्यक्ष पद पर कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक 16 फरवरी 2016 से वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ 11- 36-2003- नियम- चार , दिनांक 4 फरवरी 2006 तथा क्रमांक एफ 11-15-2010- नियम- चार, दिनांक 10 अगस्त 2011 में दर्शाई शर्तों के अनुसार आगामी आदेश तक के लिये सुविधाएं निम्नानुसार प्रदत्त करता है : -

क्र. देय सुविधा का प्रकार

(2)

देय सुविधा का विवरण (3) (1)

1 मानदेय एवं सरकार भत्ता रु. 10,000/- (मासिक) 2 यात्र भत्ता/ दैनिक भत्ते

राज्यशासन के " ए " श्रेणी के अधिकारी की भांति.

रु. 15,000/- प्रतिमाह 3 किराये के आवास की सुविधा

1

4 वाहन

1

5 वाहन चालक

100 लीटर प्रतिमाह 6 पेट्रोल सीमा

7 यात्रा सुविधा

वायुयान एवं रेल की वातानुकूलित प्रथम श्रेणी.

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 मई 2016

भाग 1 ]

8 चिकित्सा सुविधा

विधायक होने की स्थिति में विधायक के समान अन्यथा अखिल भारतीय सेवाओं के अनुरूप.

9 निजी स्टाफ

निज सहायक- एक, भृत्य-दो

10 दूरभाष

कार्यालय एक, निवास-एक.

11 दूरभाष व्यय सीमा

रु. 30,000/- प्रतिवर्ष (किराया छोड़कर) दूरभाष व्यय सीमा के अंतर्गत राशि में रुपये 750/- प्रतिमाह तक का व्यय मोबाइल फोन पर अनुमत होगा, परन्तु शर्त यह होगी कि इन पदाधिकारियों को दूरभाष व्यय की जो अधिकतम सीमा निर्धारित है वह मोबाईल फोन पर हुए व्यय को मिलाकर रहेगी . मोबाईल उपकरण का क्रय पदाधिकारियों को स्वयं करना होगा.

क्र. एफ - 10-150-2006-तेईस- योआसां. राज्य शासन एतद्वारा श्री महेन्द्र यादव , राज्यमंत्री, स्तर दर्जा प्राप्त उपाध्यक्ष , बुन्देलखण्ड विकास प्राधिकरण कार्यालय, आयुक्त सागर संभाग सागर , मध्यप्रदेश को प्रभार ग्रहण करने की दिनांक 16 फरवरी 2016 से वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ 11-36-2003- नियम - चार, दिनांक 4 फरवरी 2006 तथा क्रमांक एफ 11-15-2010- नियम - चार, दिनांक 10 अगस्त 2011 में दर्शाई शर्तों के अनुसार आगामी आदेश तक के लिये सुविधाएं निम्नानुसार प्रदत्त करता है :-

क्र.

देय सुविधा का विवरण देय सुविधा का प्रकार

(3) (2)

(1)

रु. 10,000/- ( मासिक) 1 मानदेय एवं सरकार भत्ता

राज्य शासन के " ए " श्रेणी 2 यात्र भत्ता/ दैनिक भत्ते

के अधिकारी की भांति.

3 किराये के आवास की सुविधा रु. 15,000/- प्रतिमाह

1

4 वाहन

1

5 वाहन चालक

100 लीटर प्रतिमाह 6 पेट्रोल सीमा

7 यात्रा सुविधा

वायुयान एवं रेल की वातानुकूलित प्रथम श्रेणी.

8 चिकित्सा सुविधा

विधायक होने की स्थिति में विधायक के समान अन्यथा अखिल भारतीय सेवाओं के अनुरूप.

9 निजी स्टाफ

निज सहायक-एक, भृत्य-दो

कार्यालय एक,

10 दूरभाष

निवास-एक.

1583 11 दूरभाष व्यय सीमा

रु. 30,000/- प्रतिवर्ष ( किराया छोड़कर )

दूरभाष व्यय सीमा के अंतर्गत राशि में रुपये 750/- प्रतिमाह तक का व्यय मोबाइल फोन पर अनुमत होगा, परन्तु शर्त यह होगी कि इन पदाधिकारियों को दूरभाष व्यय की जो अधिकतम सीमा निर्धारित है वह मोबाईल फोन पर हुए व्यय को मिलाकर रहेगी . मोबाईल उपकरण का क्रय पदाधिकारियों को स्वयं करना होगा.

क्र. एफ- 10-150-2006- तेईस- योआसां - राज्य शासन एतद्वारा डॉ. राम कृष्ण कुसमारिया केबिनेट मंत्री स्तर दर्जा प्राप्त अध्यक्ष, बुन्देलखण्ड विकास प्राधिकरण कार्यालय , आयुक्त सागर संभाग सागर, मध्यप्रदेश को अध्यक्ष पद पर कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक 16 फरवरी 2016 से वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ 11- 36-2003- नियम- चार, दिनांक 4 फरवरी 2006 तथा क्रमांक एफ 11-15-2010-नियम - चार, दिनांक 10 अगस्त 2011 में दर्शाई शर्तों के अनुसार आगामी आदेश तक के लिये सुविधाएं निम्नानुसार प्रदत्त करता है :-

देय सुविधा का विवरण क्र. देय सुविधा का प्रकार

(3) (2)

(1)

रु. 13,000/- (मासिक) 1 मानदेय एवं सरकार भत्ता

2 यात्रा भत्ता/ दैनिक भत्ते

राज्य शासन के " ए " श्रेणी के अधिकारी की भांति.

3 किराये के आवास की सुविधा रु. 20,000/ - प्रतिमाह

1

4 वाहन

1

5 वाहन चालक

120लीटर प्रतिमाह 6 पेट्रोल सीमा

वायुयान एवं रेल की 7 यात्रा सुविधा

वातानुकूलित प्रथम श्रेणी.

8 चिकित्सा सुविधा

विधायक होने की स्थिति में विधायक के समान अन्यथा अखिल भारतीय सेवाओं के अनुरूप.

9 निजी स्टाफ

निज सचिव एक, निज सहायक - एक, भृत्य -दो

कार्यालय एक, निवास - एक.

10 दूरभाष

11 दूरभाष व्यय सीमा

रु. 30,000/- प्रतिवर्ष प्रति दूरभाष (किराया छोड़कर ) दूरभाष व्यय सीमा के अंतर्गत राशि में रुपये 750/ - प्रतिमाह तक का व्यय मोबाइल फोन पर अनुमत होगा, परन्तु शर्त यह होगी कि इन पदाधिकारियों को दूरभाष व्यय की जो अधिकतम सीमा निर्धारित है वह मोबाईल फोन पर हुए व्यय को मिलाकर रहेगी. मोबाईल उपकरण का क्रय पदाधिकारियों को स्वयं करना होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

शकीला अख्तर, अवर सचिव.

1584

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 मई 2016

वन विभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल

भोपाल, दिनांक 25 अप्रैल 2016

क्र. एफ- 25-24-2016- दस- 3.- भारतीय वन अधिनियम, 1927 ( क्रमांक 16 , सन् 1927 ) , की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य शासन, एतद्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय- समय पर संशोधित/ रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे . यह वनखण्ड, N- 24° 13'55" से N- 24° 14'32-9 " उत्तर अक्षांश तथा E- 75° 40'58" से E- 75° 41'55-9 " पूर्व देशांश के बीच स्थित है :-

अनुसूची

जिला- मन्दसौर, तहसील-शामगढ़ , वनमंडल- मन्दसौर, वन परिक्षेत्र- गरोठ

प्रस्तावित

वनखण्ड की भूमि का विवरण

क्रमांक

खसरा

वनखंड

ग्राम का

भूमि का

नाम

वर्तमान मद का नाम

क्रमांक

(5)

(2)

(1)

(3)

(4)

263/1

1

गैर वन पड़त

हनुमंतिया

हनुमंतिया

भूमि (राजस्व

514/1

भूमि) .

योग ..

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार-

वनखंड की सीमाएं

(7)

क्षेत्रफल (हे. में ) (6)

5.190 उत्तर- मुनारा क्रमांक 02 से 10 तक की कृत्रिम वन सीमा

3.900

461/1

18.880

515/1पे

13.780

पूर्व- मुनारा क्रमांक 10 से 25 तक की कृत्रिम वन सीमा.

515/1पे 32.400

21.232

515/2

दक्षिण- मुनारा क्रमांक 25 से 31 तक की कृत्रिम वन सीमा.

95.382

पश्चिम- मुनारा क्रमांक 31 से 02 तक की कृत्रिम वन सीमा.

1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के आदेश क्रमांक F.No.-8-51-2014 -F.C. दिनांक 22 दिसम्बर 2014 में अधिरोपित शर्त के अनुसार परियोजना निदेशक, विण्ड वर्ल्ड इण्डिया लिमिटेड भोपाल की स्वीकृत परियोजना 55.20 मेगावाट विण्ड पॉवर परियोजना के निर्माण में प्रभावित 95.3825 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 95.382 हेक्टेयर गैर वन पड़त भूमि को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर, जिला मंदसौर के आदेश क्रमांक 2- अ-20( 1 )/2013-14 , दिनांक 7 जनवरी 2014 से हस्तांतरित अथवा नामांकित किये जाने के कारण.

2. अन्य कारणों का विवरण-निरंक (ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी , तहसीलदार शामगढ़ के संलग्न प्रमाण पत्र द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है.

1. व्यक्तिगत अधिकार. - उपरोक्त वर्णित भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है.

2. सामुदायिक अधिकार. - उपरोक्त वर्णित भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

1585

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 मई 2016

भाग 1 ]

भोपाल, दिनांक 25 अप्रैल 2016.

क्र. एफ- 25-24-2016- दस- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ - 25-24-2016- दस 3 , दिनांक 25 अप्रैल 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

Bhopal , the 25th April 2016

No. F - 25-23-2016 - X- 3.- In Exercise of the powers of conferred by Section 29 of Indian Forest Act , 1927 (XVI of 1927 ) , the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the schedule below ; Subject to the conditions that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time . This Forest Block lies between N - 24° 13'55 " to N-24° 14'32-9 " North Latitude and E - 75° 40'58 " to E- 75° 41'55-9 " East Longitude :-

SCHEDULE

District-Mandsour , Tehsil - Shamgarh , Forest Division - Mandsour , Forest Range-Garoth

Forest Block Boudaries

Details of Land Included

No.

Present head ofLand Name of Prposed Forest Block

(4) (2)

Name of Village (3)

(1)

Non 1 Hanumantiya Hanumantiya

Forest

Barren

Land (A) Reason for publication of Notification.- Khasra

No.

(7 (5)

Area (Hectare) (6)

263/1

461/1.

5.190 3.900

North-Artificial Forest Boundry from Pillar No. 02 to 10 .

514/1 18.880

515/1पे 13.780

East-Artificial Forest Boundry from Pillar No. 10 to 25 .

515/1पे 32.400

21.232

515/2

South-Artificial Forest Boundry from Pillar No. 25 to 31 .

95.382

Total

West-Artificial Forest Boundry from Pillar No. 31 to 02 .

1. In Accordance with the condition laid down in Ministry of Environment , Forest and Climet change , Govt. of India's order No. F. No. 8-51-2014 - FC dated 22nd December 2014 and in lieu of 95.3825 hectare of affected forest land under the sanctioned project of Wind World India Ltd. , Bhopal 55.20 MW wind Project the above mentioned Non Forest land of 95.382 hectare Transferred or muted in favour of Madhya Pradesh Forest Department by Collector's order No. 2/A- 20 ( 1 )/the year 2013-14 dated 7th January 2014 of transferred for the purpose of compensatory afforestation.

2. Details of other Reasons -Nil .

(B) The Khasra Wise details of recorded right on the above land as per Attached Certificate of Tehsildar Shamgarh , District- Mandsour are as under .

1. Individuals Right- There are no individual rights on the said land.

2. Communities Rights- There are no Communities rights on the said land.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , RAMESH KUMAR SHRIVASTAVA, Secy .

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 मई 2016

1586

भोपाल, दिनांक 25 अप्रैल 2016

क्र. एफ- 25-22-2016- दस- 3.- भारतीय वन अधिनियम , 1927 ( क्रमांक 16 , सन् 1927 ) , की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये , राज्य शासन, एतद्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय - समय पर संशोधित/ रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे. यह वनखण्ड, उत्तर अक्षांश N- 22° 41'24.454 " से N- 22° 41'47.116" तथा E- 79° 05'33.982 " से E- 79° 05'55.375 " पूर्व देशांश के बीच स्थित है .

अनुसूची

जिला- छिन्दवाड़ा, तहसील- हर्रई , वनमंडल - पूर्व छिन्दवाड़ा वन मंडल ( क्षेत्रीय ) वन परिक्षेत्र- पश्चिम हर्रई

वनखंड की सीमाएं वनखण्ड की भूमि का विवरण

प्रस्तावित

क्रमांक

खसरा

वनखंड

ग्राम का

भूमि का

वर्तमान मद

नाम

क्रमांक

का नाम

(7)

क्षेत्रफल (हे. में) (6)

(5)

(3)

(4)

(2)

(1)

251

1

पहाड़

18.786

बुदैना

बुदैना

उत्तर- मुनारा क्रमांक 34 से 15 तक की कृत्रिम वन सीमा

चट्टान

पूर्व- मुनारा क्रमांक 15 से 24 तक की कृत्रिम वन सीमा.

दक्षिण- मुनारा क्रमांक 24 से 27 तक की कृत्रिम वन सीमा.

18.786

योग ..

पश्चिम- मुनारा क्रमांक 27 से 34 तक की कृत्रिम वन सीमा.

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार-

1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के आदेश क्रमांक 6 एमपीसी 043-13- बीएचओ-1170 , दिनांक 19 जून 2014 में अधिरोपित शर्त के अनुसार कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी , छिंदवाड़ा की स्वीकृत परियोजना पेंचव्हेली जल प्रदाय योजना ( मंधान बांध ) निर्माण हेतु में प्रभावित 29.975 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 18.786 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 18.786 हेक्टर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर छिन्दवाड़ा के आदेश क्रमांक 16-अ-19( 3 ) -2011-12 , दिनांक 16 मई 2012 एवं संशोधित आदेश क्रमांक 16- अ -19 ( 3 ) -2011-12, दिनांक 3 मार्च 2014 से हस्तांतरित अथवा नामांकित किये जाने के कारण.

2. अन्य कारणों का विवरण-निरंक

(ख ) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी , तहसीलदार हर्रई, जिला छिन्दवाड़ा के प्रमाण पत्र के आधार पर अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है.

1. व्यक्तिगत अधिकार. - उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है.

2. सामुदायिक अधिकार.- उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

1587

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 मई 2016

भाग 1 ]

भोपाल, दिनांक 25 अप्रैल 2016

क्र. एफ- 25-22-2016 - दस- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- 25-22-2016-10-3 , दिनांक 25 अप्रैल 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रमेश कुमार श्रीवास्तव , सचिव.

Bhopal , the 25th April 2016

No. F- 25-20-2016 -X - 3.- In Exercise of the powers of conferred by Section 29 of Indian Forest Act , 1927 (XVI of 1927 ) , the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the schedule below; Subject to the conditions that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time . This Forest Block lies between North Latitude N - 22° 41'24.454" to N-22° 41'47.116 " and E- 79 ° 05'33.982 " to E-79° 05'55.375 " East Longitude .

SCHEDULE

District- Chhindwara , Tehsil - Harrai . Forest Division - East Chhindwara Division ( T) , Forest Range-West Harrai

Details of Land Included

No.

Name of Prposed Forest Block

Name of Village (3)

Present head ofLand (4) (2)

(1)

1

Budhena

Budhena

Pahad Chattan (A) Reason for publication of Notification.- 1.

Forest Block Boundaries

(7) Area (Hectare) (6)

Khasra No. (5)

251

18.786 North-Pillar No. 34 to 15 Artificial Boundary. East- Pillar No. 15 to 24 Artificial Boundary. South-Pillar No. 24 to 27 Artificial 18.786

Total

Boundary. West-Pillar No. 27 to 34 Artificial Boundry.

In Accordance with the condition laid down in Ministry of Environment , Forest and Climate change , Govt . of India's order No.F. No.6 - MPC043-13 - BHO- 1170 , dated 19th June 2014 and in lieu of 29-975 hectare of affected forest land under the sanctioned project of Penchvheli Jal Praday Yojna (Mandhan Tank ) Project of Executive Engineer P.H.E. Chhindwara the above mentioned Nont Forest Land of 18.786 hectare transferred or muted in favour of M. P. Govt . Forest Department order No. 16 -A- 19 (3 ) -2011-12 dated 16th May 2012 and Revised order No. 16-A- 19 (3 )-2011-12 , dated 3rd March 2014 of Collector Chhindwara for the purpose of compensatory afforestation .

2. Details of order Reasons - Nil .

(B) The Khasra Wise details of recorded right on the above land as per report (Certificated) of Tehsildar Harrai , -Chhindwara - Indore are as under .

1. Individuals Right-There are no individual rights on the said land .

2. Communities Rights- There are no Communities rights on the said land .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , RAMESH KUMAR SHRIVASTAVA , Secy .

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 मई 2016

1588

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 28 अप्रैल 2016

क्र. बी-4-20-15- चौदह- ( 2 ) .- राज्य शासन एतद्वारा जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय , जबलपुर के अंतर्गत पंवारखेड़ा, जिला होशंगाबाद में कृषि महाविद्यालय की स्थापना हेतु मंत्रि परिषद् आदेश क्रमांक 39 , दिनांक 21 अप्रैल 2016 के परिपालन में स्वीकृति निम्नानुसार प्रदान की जाती है :-

1. उक्त महाविद्यालय में प्रवेश शैक्षणिक सत्र जुलाई 2016 से प्रारंभ किया जावे.

2. नवीन कृषि महाविद्यालय की स्थापना हेतु जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय , जबलपुर के अधीन आंचलिक कृषि अनुसंधान केन्द्र, पंवारखेड़ा की कुल 183.287 हैक्टेयर भूमि में से 50 हैक्टेयर भूमि का उपयोग किया जावे.

3. कृषि महाविद्यालय की स्थापना हेतु अधोसंरचना विकास के लिये अनावर्ती मद में रुपये 7410.56 लाख [ परिशिष्ट 2 ( अ) के अनुसार ] तथा संचालन के लिये आवर्ती व्यय हेतु प्रति वर्ष राशि परिशिष्ट 2 ( ब ) के अनुसार राज्य शासन द्वारा उपलब्ध कराई जावेगी. महाविद्यालय का व्यय मांग संख्या 54-2023 कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा आयोजना मद के अंतर्गत विकलनीय होगा.

4. कृषि महाविद्यालय की स्थापना हेतु विभागीय संक्षेपिका दिनांक 21 मार्च, 2016 के परिशिष्ट 3 ( अ ) एवं परिशिष्ट 3 ( ब) अनुसार अधिष्ठाता का एक पद, सहप्राध्यापक के 9 पद, सहायक प्राध्यापक के 38 पद तथा गैर शैक्षणिक 55 पद कुल 103 पद सृजित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. एस. धुर्वे , उपसचिव.

परिशिष्ट 2( अ ) नवीन कृषि महाविद्यालय पंवारखेड़ा, जिला होशंगाबाद की स्थापना हेतु अनावर्ती एवं आवर्ती मद अंतर्गत व्यय का विवरण

अ- अनावर्ती व्यय ( अधोसंरचना विकास )

राशि रुपये लाख में मद

क्र.

(3) (2)

(1)

3795.21 1 प्रशासनिक एवं महाविद्यालय भवन

512.95 2 छात्रावास ( बालक) भवन

462.77 3 छात्रावास ( बालिका ) भवन

767.10 4 आवासीय भवन

357.59 5 स्टूडेन्ट सुविधायें ( इस घटक में 30 दुधारू पशु सम्मिलित हैं )

योग .. 5895.62

723.00 6 अभियांत्रिकी एवं विद्युतीय कार्य ( 33 के. व्ही . लाईन सब स्टेशन ) पुराने भवनों का नवीनीकरण कक्षा प्रारंभ करने हेतु 4 शेड का निर्माण आदि.

197.94 महाविद्यालय प्रांगण विकास 7

260.00 8 अनुसंधान प्रक्षेत्र का विकास एवं यांत्रिकी वर्कशाप निर्माण

विकास कार्य योग . 1180.94 भाग 1 ]

1589

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 मई 2016

(1)

(2)

9 उपकरण

10 महाविद्यालय बस

11 जीप/कार

ब. आवर्ती व्यय ( पांच वर्ष के लिये )

1 वेतन एवं भत्ते ( शैक्षणिक संवर्ग )

2 वेतन एवं भत्ते ( गैर शैक्षणिक संवर्ग )

3 यात्रा भत्ता एवं पी. ओ . एल.

4 आवर्ती ( आकस्मिकता व्यय )

5 ब्लाक ग्रांड ( पांच वर्ष के लिये )

(3)

300.00

18.00

16.00

7410.56 अधोसंरचना विकास कुल योग .

1634.89

1130.11

100.00

348.00

1000.00 आवर्ती व्यय योग

4213.00

11623.56 अएवं ब का योग .

परिशिष्ट 2( ब )

नवीन कृषि महाविद्यालय पंवारखेड़ा, जिला होशंगाबाद की स्थापना हेतु वर्षवार पांच वर्षों के लिये बजट प्रावधान

प्रथम वर्ष

(3)

द्वितीय वर्ष (4) विवरण (2)

क्र. (1)

252.83

293.01 1 वेतन एवं भत्ते (शैक्षणिक/गैर शैक्षणिक संवर्ग.

60.00

65.00 2 आवर्ती आकस्मिकता व्यय.

16.67

18.33 3 यात्रा भत्ता एवं पी. ओ. एल.

200.00

100.00

4. उपकरण

1030.00

300.00

5 अधोसंरचना कार्य (भवनों का निर्माण कार्य) ( मुख्य भवन छात्रावास, आवासीय भवन आदि) .

200.00

200.00

6 विकास कार्य (विद्युत् केन्द्र की स्थापना अनुसंधान प्रक्षेत्रविकास एवं कृषि महाविद्यालय प्रांगण

विकास, यांत्रिकी वर्कशाप निर्माण.

200.00

200.00 7 ब्लाक ग्रांड

34.00

8 वाहन ( बस/जीप)

2006.34

1163.00

महायोग ..

रुपये लाख में.

पंचम वर्ष (7)

कुल (8) तृतीय वर्ष (5)

चतुर्थ वर्ष (6)

2765.00

869.73

553.65

795.78

78.00 348.00 70.00

75.00

100.00

23.33

21.67

20.00

300.00

1521.88 5895.62 1521.87

1521.87

1180.94

260.32

260.31

260.31

1000.00 200.00

200.00

200.00

34.00

11623.56 2625.83

2874.63

2953.26 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 मई 2016

1590

परिशिष्ट 3 ( अ )

कृषि महाविद्यालय पंवारखेड़ा, जिला होशंगाबाद के लिये प्रशासकीय पद एवं शैक्षणिक पद

अ- प्रशासकीय पद -

1. अधिष्ठाता (एक ) वेतनमान रुपये 37,400-67,000 + 10000 ग्रेड पे.

ब- शैक्षणिक पद-

सह-प्राध्यापक वेतनमान सह-प्राध्यापक वेतनमान

विभाग

क्र.

रु. 37,400-67,000

रु. 15,600-39,100 (ग्रेड पे 6000 ) (ग्रेड पे 9000 )

(1)

(2)

1 सदस्य विज्ञान

2 अनुवांशिकी एवं पौध प्रजनन

3 मृदा विज्ञान एवं कृषि रसायन

4 कीट शास्त्र

5 कृषि अर्थशास्त्र एवं प्रेक्षत्र प्रबंध 6 कृषि अभियांत्रिकी ( फार्म मशीनरी / मृदा जल यांत्रिकी / सिविल )

7 पादप रोग ( प्लाट पैथोलाजी )

उद्यानिकी

8

9 कृषिविस्तार शिक्षा

10 बायो केमिस्ट्री/क्राप फिजिओलाजी/ माइक्रबायोलाजी/इन्वायरमेन्टल साइंस.

11 सांख्यिकी

12 पशुपालन

जैव प्रौद्योगिकी

13

14 सहायक ग्रंथपाल

15 कम्प्यूटर साइंस

अंग्रेजी भाषा

16

17 शारीरिक शिक्षा ( क्रीड़ा अधिकारी )

कुल पद .

01 कुल पद- अधिष्ठाता

09 सह प्राध्यापक

38 सहायक प्राध्यापक

48 योग कुल पद

स- गैर शैक्षणिक पद -

पदनाम

क्र.

(2)

(1)

1 शीघ्र लेखक/निज सहायक

2 सहायक ग्रेड-1

3 सहायक ग्रेड-2

4 सहायक ग्रेड-3

5 कम्प्यूटर प्रोग्रामर

6 सब इंजीनियर

(4)

(3)

03

01

03

01

03

01

02

01

03

01

03

01

03

01

03

01

03

01

00

04 प्रत्येक विषय हेतु

एक पद

01

00

02

00

00

01

01

00

01

00

00

01

01

00

09 38

परिशिष्ट 3 ( ब )

कृषि महाविद्यालय पंवारखेड़ा, जिला होशंगाबाद के लिय गैर शैक्षणिक पद

संख्या

वेतनमान रु.

(4)

(3)

01

5200-20220 + 2800

01

5200-20220 + 2800

01

5200-20220+ 2400

12

5200-20220 + 1900

02

5200-20220 + 2400

01

9300-34800 + 3200 1591

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 मई 2016

भाग 1 ]

(2)

(1)

(4)

(3)

02

9300-34800 + 3200

7 फार्म मेनेजर ( कृषि/पशुपालन )

8 कार्यालय परिचारक

9 पुस्तकालय सहायक ( सहायक ग्रेड-2) प्रक्षेत्र विस्तार अधिकारी

10

11 प्रयोगशाला तकनीशियन

12 प्रयोगशाला परिचारक

13 इलेक्ट्रीशियन

14 वाहन चालक ( बस + ट्रेक्टर )

05

5200-20200 + 1800

01

5200-20200 +2400

03

5200-20200 + 2400

05

5200-20200 + 2400

05

5200-20200 + 1800

01

5200-20200 + 2400

02

5200-20200+ 2100

01

5200-20200 +1900

15 वाहन चालक ( जीप)

01

4440-7440+ 1300

16 परिचालक ( बस)

कम्पाउंडर

17

01

5200-20220 + 1900

01

5200-20200 + 2100

नर्स

18

01

5200-20200 + 2100

19 सेनेटरी इंस्पेक्टर

02

4440-7440+ 1300

माली

20

21 भृत्य

02

4440-7440 + 1300

02

4440-7440+ 1300

22 चौकीदार

02

4440-7440 + 1300

23 सफाईकर्मी

55

कुल पद ..

नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 2 मई 2016

क्र. एफ- 3-125-2015-अठारह 5.- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम ( संशोधित ) 1973 ( क्रमांक 1 सन् 2012 ) , की धारा 23 " क" की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्वारा , इस विभाग की सूचना क्रमांक एफ- 3- 125/2015-18-5 , दिनांक 28 दिसम्बर 2015 द्वारा प्रस्तावित किये गये अनुसार प्रवर्तित भोपाल विकास योजना 2005 में निम्नानुसार उपांतरण की पुष्टि करती है. उपांतरण ब्यौरे निम्नानुसार है :-

खसरा क्र.

ग्राम

क्रमांक

(3) (2)

(1)

ग्राम पीपलनेर

1

321/1/1/1 ,ख 2

1/2/ख,

ग्राम बैरागढ़कला

200/1/1 /2क/2 में से

200/1/1/ 1 क में से

योग

अनुसूची

क्षेत्रफल (एकड़ में)

विकास योजना में निर्दिष्ट भू- उपयोग

उपांतरण पश्चात् उपांतरित भू- उपयोग (6) (4)

(5)

औद्योगिक

कृषि

12एकड़

औद्योगिक

कृषि

21.97 एकड़

औद्योगिक 11.08 एकड़

कृषि

औद्योगिक 37.05

कृषि

82.10 एकड़

शर्तें.-( 1 ) ग्राम बैरागढ़ कला की भूमि पर राष्ट्रीय राजमार्ग से पहुंच मार्ग के रूप में उपयोग हेतु 30 मीटर चौड़ा होना आवश्यक है.

( 2 ) ग्राम पीपलनेर की भूमि पर न्यूनतम 24 मीटर पहुंच मार्ग होना आवश्यक है.

(3 ) स्थल पर निर्माण एवं विकास से पूर्व भारतीय विमान पत्तन विभाग से अनापत्ति आवश्यक होगी.

(4 ) उक्त उपांतरण भोपाल विकास योजना 2005 का एकीकृत भाग होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

सी. के. साधव, उपसचिव.

[ भाग 1 1592

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 मई 2016

राजस्व विभाग

कार्यालय , कलेक्टर, जिला छिंदवाड़ा मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छिन्दवाड़ा, दिनांक 27 अप्रैल 2016

क्र. 644. - मध्य प्रदेश भू- राजस्व संहिता 1959 ( संख्या 20, 1959 ) की धारा 2 ( 1 ) की उपधारा ( य -5 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा नीचे दर्शाये अनुसूची में स्तंभ ( 1 ) में वर्णित भूमि के भाग को स्तम्भ ( 2 ) में दर्शित नाम से तहसील जुन्नारदेव , जिला छिंदवाड़ा के अंतर्गत राजस्व ग्राम घोषित किया जाता है.

अनुसूची

राजस्व ग्राम का नाम एवं प. ह. नं.

भू- भाग का विवरण ( मूल ग्राम का नाम व प. ह. नं. एवं इससे पृथक् किया गया क्षेत्रफल )

(2)

(1)

ग्राम- धोबीघाट प. ह. नं. 72 ग्राम आंकिया प. ह. नं. 72 से पृथक् किया गया क्षेत्रफल-342.986 हेक्टेयर

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जे. के . जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ ( ब्यावरा ) मध्यप्रदेश एवं पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन,

राजस्व विभाग

राजगढ़ , दिनांक 26 अप्रैल 2016

प्र. क्र. 3507 - अ - 82-20-14-15.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची में मोतीपुराखाती तालाब , परियोजना , तहसील राजगढ़, जिला राजगढ़ के लिये आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे क्रमवार विवरण अनुसूची 1 में उल्लेखित है. अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र. 30 सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची की भूमि रामगंज मंडी से भोपाल बड़ी रेल्वे लाईन निर्माण अर्थात् सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) ग्राम-मोतीपुराखाती, तहसील राजगढ़

खसरा नम्बर

रकबा

प्रभावित भूमि प्रभावित कृषक का नाम

(5)

(4)

(2)

क्र. (1)

0.152

1.670

(3) 133

1 धूलजी पिता मेहताब, सोदारबाई बेवा रामचन्द्र, मनोहरबाई, मंजूबाई, संजूबाई पिता रामचन्द्र जाति खाती निवासी ग्राम मोतीपुराखाती.

0.327

96

0.911

2 रोड़सिंह, राधेश्याम , घीसीबाई, गीताबाई पिता रामचन्द्र जाति खाती निवासी ग्राम मोतीपुराखाती.

0.253

1.670

131

3 मदनलाल, रामप्रसाद पिता गंगाधर, जमनीबाई विधवा गंगाधर जाति खाती निवासी ग्राम मोतीपुराखाती.

1/1/12

1.368

0.352 4 बापूलाल, गेंदालाल, मोतीलाल, रमेश, लीलाबाई, बदामबाई, उर्मिलाबाई पिता अमरलाल , धापूबाई बैवा अमरलाल जाति चमार निवासी ग्राम मोतीपुराखाती.

0.676

1/1/2

0.924 5 रामदयाल पिता मदनलाल जाति खाती निवासी ग्राम मोतीपुराखाती

0.159

97/1

6 चन्द्रकलाबाई पति छोटूलाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम मोतीपुराखाती

0.100 1.860

6.702

योग ग्राम मोतीपुराखाती

भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी राजगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

1593

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 मई 2016

भाग 1 ]

राजगढ़, दिनांक 30 अप्रैल 2016

प्र. क्र. 23- अ- 82-20-14-15.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची में रामगंज मंडी से भोपाल बड़ी रेल्वे निर्माण प्रभावित ग्राम फूलखेड़ी, मनोहरपुरा, जोगीपुरा, फतेहरपुर, हरजीपुरा, बेड़ाकापुरा, बहादुरपुरा, राजगढ़, गोपालपुरा एवं सुल्तानपुरा की भूमि जिसाक कृषकवार सर्वे क्रमवार विवरण अनुसूची 1 में उल्लेखित है. अतः भू-अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र. 30 सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची की भूमि रामगंज मंडी से भोपाल बड़ी रेल्वे लाईन निर्माण अर्थात् सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है : -

अनुसूची

(1 ) ग्राम- फूलखेड़ी तहसील राजगढ़

प्रभावित कृषक का नाम स.

2

1

1 कृष्णपालसिंह पिता प्रेमसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम फूलखेड़ी

2 महेन्द्रपालसिंह, शैलेन्द्रपालसिंह पिता जगदीशसिंह जाति राजपूत नि. ग्राम फूलखेड़ी

3 उम्मेदसिंह पिता हरिसिह जाति राजपूत निवासी ग्राम फूलखेड़ी 4 रामपालसिंह पिता दीपसिंह जाति राजपूत नि.ग्रा. फूलखेड़ी मुकेश , दिनेश , रितेश' पिता रतन जाति चमार निकी ग्राम फूलखेड़ी

5

6 रामचन्द्र पिता कनीराम जाति चमार निवासी ग्राम फूलखेड़ी 7 कमलाबाई बेवा बिहारीलाल, बापूलाल पिता बिहारीलाल जाति चमार नि. ग्रा. फूलखेड़ी

रूगनाथ पिता माधु जाति चमार निवी ग्प्रम फूलखेड़ी 8

पारथी पिता जॅकार जाति चमार निवासी ग्राम फूलखेड़ी 9

बीरम पिता लाला जाति चमार निवासी ग्राम फूलखेड़ी 10

श्रीमति मोहन देवी पति प्रेम नारायण जाति चमार नि.ग्रा. फूलखेड़ी

11

भंवरिया पिता केसर जाति चमार नि. ग्रा. फूलखेड़ी 12

योग ग्राम फूलखेड़ी

रकबा प्रभावित भूमि खसरा नम्बर

5

4

3

0.148

1.174

8/2

0.400

0.984

8/3/1

0.065

0.190

9/1/2

0.250

0.984 मेंसे

8/3/2

0.065

0.190 मेंसे

9/1/1

0.055

0.518

9/2

0.260

1.000

22/2/1

0.060

0.250

0.060

0.250

0.080

0.500

22/2/3

0.055

0.500

22/2/4

0.040

0.500

22/2/5

0.015

0.500

22/2/6

0.002

0.500

22/2/7

1.555

6.866

(2) ग्राम – मनोहरपुरा तहसील राजगढ़

कृष्णपालसिंह पिता प्रेमसिह जाति राजपूत निकी ग्राम फूलखेड़ी 1

प्यारजी पिता नवलजी सोंधिया नि.ग्रा. मनोहरपुरा 2

3 रामसिंह पिता मेहताब सोंधिया नि.ग्रा. मनोहरपुरा बजेसिंह पिता भीमा सौंधिया नि.ग्रा. मनोहरपुरा 4

गणपत पिता भेरू चमार नि. ग्राम मनोहरपुरा 5

देवसिंह पिता भेरू , केसरबाई पति देवसिह चमार नि.ग्रा. मनोहरपुरा

6

घीसालाल , पूरसिंह, देवसिंह पिता माधोसिंह सोंधिया नि.ग्र. मनोहरपुरा

7

8 प्यारजी, फतेहसिंह पिता नवल, मांगीलाल पिता अनारजी सोंधिया नि.ग्र . मनोहरपुरा

0.228

0.253

8/3/1

0.937

1.277

8/3/4

0.730

1.770

10/2

0.175

2.516

14

0.250

1.586

15/3

0.280

0.515

17/12

0.370

0.370

17/13

0.110

0.211

22/1

0.035

0.885

1.007

2.137

21 1594

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 मई 2016

स.

प्रभावित कृषक का नाम

2

1

9 भेरू पिता भेना चमार नि.ग्राम. मनोहरपुरा रूगनाथ सिंह पिता लूनसिंह राजपूत नि. ग्राम. मनोहरपुरा 10

मांगीलाल पिता लाला चमार नि. ग्राम मनोहरपुरा 11

मंजू मेवाड़े पति शिवनारायण जाति भोई निवासी राजगढ़ 12

13 भंवरलाल , मदनलाल पिता लक्ष्मण, कंचनबाई बेवा लक्ष्मण निवासी फूलखेड़ी

14 रतन पिता धन्ना जाति चमार निकी फूलखेड़ी 15 लालसिंह, फूलसिंह, राजेश , रंजीत पिता जगन्नाथ जाति चमार निवासी फूलखेड़ी

लक्ष्मीनाराययण पिता रूगनाथ सोंधिया नि. ग्राम मनोहरपुरा 16

17 दौलजी पिता दवीसिंह सोंधिया नि.ग्रा. मनोहरपुरा 18 हरिसिंह पिता छीताजी सोंधिया नि.ग्राम फूलखेड़ी 19 देवसिंह पिता बिहारीलाल, गीताबाई बेवा बिहारीलाल सोंधिया नि.ग्र. मनोहरपुरा

20 जसवंतसिंह, शिवपालसिंह, विजयपालसिंह, लाकेन्द्रसिंह , महिपालसिंह पिता रूगनाथसिंह, जतनकुंवरबाई पति रूगनाथसिंह राजपूत नि.ग्राम मनोहरपुरा

योग ग्राम मनोहरपुरा खसरा नम्बर रकबा प्रभावित भूमि

5

3

4

0.510

0.759

22/3

2.390

0.930 31

0.385

0.150 32/1

2.757

0.123 35/1/1

2.757 मेसे

0.123 35/2

2.757 मेसे

0.122 35/3

2.757 मेसे

0.122 35/4

1.821

0.140 49

0.050

0.999

22/1

0.890

2.453

51/1/1

0.520

2.276

51/2/1

0.555 51/2/2

0.633

0.163 8/3/2

0.253

0.877 8/3/3

1.277

9.397

27.523

(3)ग्राम

जोगीपुरा तहसील राजगढ़

1 फतेहसिंह पिता नवल सोंधिया नि. ग्राम मनोहरपुरा 2 नारान, गुलाब पिता सेवा, जतनबाई पुत्री सेवा जाति चमार नि. ग्राम फूलखेड़ी

लाखनसिंह, संतराबाई पिता बापूलाल सोधिया नि. ग्राम जोगीपुरा

3

4 रामलाल पिता मांगीलाल , केसरबाई पति रामलाल चमार नि.ग्राम जोगीपुरा

5 घीसालाल, बापू, जगन्नाथ , हीरालाल पिता कालू जाति सोंध्या नि. ग्राम जोगीपुरा

भगवानसिंह पिता पूरजी सोंधिया नि. ग्राम जोगीपुरा 6

7 जगन्नाथ, किशनलाल, भगवानसिंह, नौरंगबाई, सरदारबाई , सम्पतबाई पिता पूरजी, प्यारीबाई बेवा पूरजी सोंधिया नि. ग्राम जोगीपुरा 8 नाथू, अमरा , मांगीलाल, जगन्नाथ, नारान पिता घीसा , देवबाई, धापूबाई पुत्री घीसा चमार निवासी ग्राम जोगीपुरा रामप्रसाद पिता अमरा चमार नि.ग्रा. जोगीपुरा 9

गंगाराम पिता अमरा चमार नि.ग्राम जोगीपुरा 10

देवीसिंह पिता अमरा चमार नि.ग्राम जोगीपुरा 11

परवतसिंह पिता अमरा चमार नि.ग्रा जोगीपुरा 12

प्रेमसिंह पिता अमरा चमार नि. ग्रां. जोगीपुरा 13

गोपीलाल पिता भंवरलाल चमार नि.ग्रा. जोगीपुरा 14

रोडूलाल पिता जगन्नाथ चमार नि. जोगीपुरा 15

कृष्णाबाई पति सुरेन्द्रसिंह जाति सोंधिया नि. राजगढ़ 16

0.885

0.230 42/2

0.114

0.001 42/101

0.260

1.435

44/1

0.200

0.442

45/1

76/20

1.500

0.320

0.266

46/4

0.160

0.600 74/1/1

2.567

2.567 मेंसे

0.320 74/1/2

0.557

0.130 74/97

76/13

0,600

0.180

0.600

76/14

0.130

0.600

76/15

0.130 76/16

0.600

0.135

0.600

76/17

0.220

0.300

1.518

76/18

1.500

76/19

0.350 79

0.708

0.430 1595

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 मई 2016

भाग 1.]

स.

प्रभावित कृषक का नाम

2

1

संजय पिता प्रतापसिंह जाति सोंधिया नि. राजगढ़ 17

श्रीमति अनोखीबाई पति प्रतापसिंह सोंधिया नि. ग्रा. बिसन्या 18

हीरालाल पिता भंवरलाल सोंधिया नि. जोगीपुरा 19

मांगीलाल पिता भंवरलाल सोंधिया नि. जोगीपुरा 20

करणसिंह पिता भवंरलाल सोंधिया नि. जोगीपुरा 21

कमलसिंह, गोकुलबाई पिता बापूलाल सोंधिया नि. जोगीपुरा 22

योग ग्राम जोगीपुरा खसरा नम्बर

रकबा प्रभावित भूमि

5

4

3

0.500

3.288

80/6

80/5

3.288

0.540

3.288

0.980

80/7

1.622

0.420

42/1

0.885

42/3

0.190

2.647

0.150

42/4

1.435

0.050

44/2

0.260

45/2

0.443

7.186

31.388

(4) ग्राम

फतेहपुर तहसील राजगढ़

दोजली पिता गंगारामभील नि. फतेहपुर

1.

धूलीबाई पुत्री मुन्नालाल भील नि. फतेहपुर 2

3 बद्रीलाल , कालूराम, चेनसिह, शैतानबाई, मेवाबाई, कमलाबई पिता रामसिंह, मु. कलाबाई बेवा रामसिंह भील नि. फतेहपुर 4 फूलसिंह , राजकुंवरबाई पिता बापूलाल , राधीबाई बेवा बापूलाल भील नि. ग्राम फतेहपुर

5 रामप्रसाद, करणसिंह, भगवानसिंह पिता धूलजी, मू. सरदारबाइ बेवा धूलजी भील नि. फतेहपुर

6 रामगोपाल, देवसिंह, बापू पिता शिवजी, मांगीबाई , अयोध्याबाई, कालीबाई पुत्री शिवजी, मू. गुलाब बाई बेवा शिवजी भील नि. फतेहपुर

विजयसिंह पिता लालजी भील नि. ग्राम फतेहपुर 7

गणपत पिता राजाराम भील नि. फतहपुर 8

9 मोतीलाल पिता हीरालाल, रामकलाबाई पति मोतीलाल भील नि. फतेहपुर

बापूलाल पिता भोनजी, रेशमबाई पति बापूलाल भील नि. फतेहपुर

10

हीरालाल पिता भंवरजी भील नि. फतेहपुर 11

रामप्रसाद पिता लालजी भील नि. फतेहपुर 12

योग ग्राम फतेहपुर 1/2

2.744

0.570

0.675

1/3

1.075

1/4

2.061

0.830

3.086

1.050

1/5

1/6

1.770

0.150

1.733

1/7

0,525

0.500

0.100

2/1

4

1.708

1.110

0.800

10/1/1

0.800

0.800

10/1/2

0.500

0.556

14/2

0.240

0.500

2/2

0.500

7.050

17.333

हरजीपुरा तहसील राजगढ़

(5) ग्राम

1 भवरंसिंह, मोहनकुंवर, विरेन्द्रकुंवर, मालती कुंवर पिता देवीसिंह मु. अजयकुंवर बेवा देवीसिंह राजपूत निकी राजगढ़ शांतिबाई बेवा प्रभुलाल भील नि. ग्राम हरजीपुरा 2

3 अमरसिंह पिता दौजली भील नि. हरजीपुरा 4 होकमसिंह, राजेन्द्रसिंह पिता शेरसिंह राजपूत नि. ग्राम हरजीपुरा

5 मांगीलाल, शिवलाल , मोतीलाल पिता गेंदा, कंकूबाई, गुलाबबाई, धनीबाई, गंगाबाई पुत्री गेंदा, भूरीबाइ बेवा गेंदा भील नि. हरजीपुरा

सुशीलाबाई पति जगदीश सोंधिया नि. कल्पोनी 6

रघूवीरसिंह पिता प्रेमनारायण सोंधिया नि. कल्पोनी 7

रामकलाबाई पति बापूलाल सोंधिय नि. कल्पोनी 8

1.011

1/1

0.811

1/2

1.012

0.220

1.012

1/3

0.800

1/4

0.405

0.070

3

7.284.

1.100

4/1

2.655

1.790

5.059

4/2

2.220

8.182

1,200

5

10/2/1

2.323

1.080

10/2/2

2.000

1.025

10/2/3

2.000

0.600 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 मई 2016

1596

स.

[ भाग 1 खसरा नम्बर रकबा प्रभावित भूमि

प्रभावित कृषक का नाम

2

1

9 लक्ष्मीनारायण पिता गोपाल, रेशमबाई पति लक्ष्मीनारायण भील नि. हरजीपुरा

10 गोपीलाल पिता मोहनलाल, शांतिबाई पति गोपीलाल भील नि. ग्राम हरजीपुरा

योग ग्राम हरजीपुरा

(6) ग्राम बेड़ाकापुरा तहसील राजगढ़

1 मदनलाल पिता मेहताब गुर्जर नि.ग्र. बेड़ाकापुरा रमेश पिता मांगीलाल लोड़ा नि. बेड़ाकापुरा

2

3 पीरूलाल पिता मांगीलाल लोड़ा नि. बेड़ाकापुरा सम्पतबाई पत्नि मांगीलाल लोड़ा नि. बेड़ाकापुरा 4

5 गंगाराम पिता उंकार लोड़ा नि. बेडाका पुरा

मेहताब पिता मोतीलाल गुर्जर नि. बेड़ाका पुरा 6

योग ग्राम बेड़ाकापुरा

(7) ग्राम बहादुरपुरा तहसील रोजगढ़

1 गंगाधर पिता भूरा गुर्जर नि. बहादूरेपुरा

2 मसर्स जय श्रीराम डेवलपर्स द्वारा पार्टनर श्री गिरीश चन्द्र गुप्ता एवं अन्य एच.व्ही.एफ. कर्ता गिरीश कुमार गुप्ता जाति महाजन नि. राजगढ़

प्रदीपसिंह पिता देवीसिंह जाति राजपूत नि. बहादूरपुरा 3

सरस्वती विद्या मन्दिर समिति राजगढ़

4

5 रमेशचन्द्र, रूपकुमार, राकेश , राजेश पिता उदितनारायण सक्सैना निवासी राजगढ़

6 श्रीमति रेखा कुमार पत्नि प्रवीणसिंह राजपूत नि. राजगढ़ मातण्ड सिंह पिता प्रवीणसिंह जाति राजपूत निवासी राजगढ़ 7

योग ग्राम बहादुरपुरा

(8) ग्राम राजगढ़ तहसील राजगढ़

1 रोड़िया पिता ईशर गुर्जर निवासी बाराद्वारी

2 नारान पिता ईशर गुर्जर निवासी बाराद्वारी

3 हरि पिता इशर गुर्जर निवासी बाराद्वारी

5

3

4

0.750

1.906

10/8

1.235

0.110 10/9

36.084 11.776

2.460

5.654

43/2

0.050

1.899

43/3/1

0.050 43/3/2

1.899 मेंसे

0.126

0.126 43/4

0.506

47/1

0.506

0.291

0.100 48/1

3.465

47/2

1.350

4.642

11.941

11.621

3.450 2

3/1

7.044

0.180

2.769

0.400 4/1

12.267

4.040 24

2.850

4.809

4/2/2

5.059

4/3

3.220

0.210

8.548

25/1

8.548मेंसे

25/2

0.210

14.560

52.117

0.881

0.025 773/1

2.795

0.840 774/1

0.839

0.689 773/2

1.606

774/2

1.012 4 परवेजखान पिता शहबाजखान हि. 75 पैसे, पहाड़सिंह पिता चन्द्रजी हि. 25 पैसे

5 बद्रीप्रसाद पिता गोकुलप्रसाद महाजन नि. राजगढ़ 6 ज्योति पिता बद्रीप्रसाद गुप्ता महाजन नि. राजगढ़ 7 प्रीति पिता बद्रीप्रसाद गुप्ता महाजन नि. राजगढ़ 8 अंकुश पिता बद्रीप्रसाद गुप्ता महाजन नि. राजगढ़

2.807

0.341 779//1/1/1

2.807 मेसे

0.253 779//1/1/2

2.807 मेसे

0.253 779//1/1/3

2.807 मेसे

779//1/1/4

0.253 1597

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 मई 2016

भाग 1 ]

स.

प्रभावित कृषक का नाम

2

1

9 रामकृष्ण पिता ओंकारबक्ष , कृष्णाबाई पत्नि कैलाशनारायण , उषा पत्नि रामकृष्ण गुप्ता, राजेशकुमार पिता औंकारबक्ष महाजन नि. राजगढ़

मदनलाल पिता कालू गर्जर निवासी प्रतापगंज 10

कंवरलाल पिता अमरा गुर्जर नि. प्रतापगंज 11

नरेन्द्रकुमार पिता प्रेमशंकर महाजन नि. राजगढ़ 12

13 नरेन्द्रकुमार, विरेन्द्रकुमार पिता प्रेमशंकर, शीला पुत्री प्रेमशंकर जाति महाजन नि. राजगढ़

योग ग्राम राजगढ़

रकबा

खसरा नम्बर

प्रभावित भूमि

5

4

3

3.289

2.000

779/2/1

0.040

2.529

814/3/1

0.700

2.782

814/5/1

1.600

814/4/1

2.529

0.051

5.050

814/6

0.200

2.277

814/4/2

0.700

1.012

814/5/2

8.957

28.396

(9) ग्राम

गोपालपुरा तहसील राजगढ़

1 लालकुंवर बैवा भारतसिंह , लाखनसिंह पिता भारतसिंह राजपूत नि. गोपालपुरा

2 बृजमोहन पिता जगन्नाथदास राजपूत नि गोपालपुरा 3 महेन्द्रसिंह पिता भंवरलाल राजपूत नि. गोपालपुरा 4 गुमानसिंह पिता रूगनाथसिंह राजपूत नि. गोपालपुरा शिवराजसिंह पिता कालूसिंह राजपूत नि. गोपालपुरा 5

छोटोसिंह पिता कालूसिंह राजपूत नि. गोपालपुरा 6

उदयसिंह पिता नाथूसिंह राजपूत नि. गोपालपुरा 7

योग ग्राम गोपालपुरा

0.740

1.341

38

0.670

2.099

41

0.250

0.361

42/1

0.160

0.360

42/2

0.390

1.100

43/1/1

0.284

0.150

43/2/3

0.260

43/2/4

0.285

2.620

5.830

(10) ग्राम

सुल्तानपुरा तहसील राजगढ़

1. देवबाई पुत्री फत्ताजीं सोंधिया नि. सुल्तानपुरा 2 शिवनारायण, भारतसिंह, देवबाई, लाड़बाई पिता रामलाल, मु. गजराबाई बेवा रामलाल, हरिसिंह, बनेसिंह, सुन्दरबाई, कमलाबाई पिता प्रभुलाल, जतनबाई पुत्री मोतीलाल , दरियावबाई बेवा मोतीलाल , चेनसिंह, हेरीबाई, सन्तराबाई पिता कंवरलाल, मु. दरियावबाई बेवा कंवरलाल , बजेसिंह, कालूसिंह, संम्पतबाई, लीलाबाई पिता दौलजी, लक्ष्मीचन्द, सुनीताबाई पिता अनारसिंह मु पर्वतबाई बेवा अनारसिंह सवै जाति सोंधिया नि. सुल्तानपुरा 3. फूलसिंह पिता रतनलाल सोंधिया नि. सुल्तानपुरा 4 रुगनाथ , बापू पिता माधो सौंधिया नि. सुल्तानपुरा 5 इन्दरसिंह , पिता रोड़जी, सोंधिया नि. सुल्तानपुरा 6 दरियावसिंह , पिता रोड़जी, सोंधिया नि. सुल्तानपुरा 7 जादूसिंह पिता रोड़जी, सोंधिया नि. सुल्तानपुरा धूलजी पिता घीसालाल सोंधिया निवासी ग्राम सुल्तानपुरा 8

धीरपसिंह पिता घीसालाल सोंध्यिा नि. सुल्तानपुरा 9

10 रतनलाल , कंवरलाल पिता कनीराम , अमृत बाई बेवा कनीराम सोंधिया नि. सुल्तानपुरा

0.320

0.708

403

1.063

0.490

404

0.987

0.550

410

0.180

0.999

411/3

0.544

0.150

412

0.037

0.139

417/1

0.037

0.139

417/2

0.036

0.139

417/3

0.050

0.054

424/1

0.120

425/1

0.910

0.028

0.028

428/1

0.050

424/2

0.054

0.172

0.183

428/2

0.139

0.070

426/1/4

0.632

0.170

430 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 मई 2016

1598

स.

[ भाग 1

रकबा

खसरा नम्बर

प्रभावित भूमि

प्रभावित कृषक का नाम

2

1

11 जगन्नाथ पिता मोगजी सोंधिया नि. सुल्तानपुरा 12 हरिसिह पिता देवासिंह सोंधिया नि. सुल्तानपुरा 13 प्रेमसिंह पिता लालसिंह , भंवरीबाई बेवा लालजी सोंधिया नि. सुल्तानपुरा

14 प्रेम नारायण पिता प्यारजी, रेशमबाई, कंचनबाई, अजबबाई पिता प्यारजी, चतरूबाई बेवा प्यारजी सोंध्यिा नि. सुल्तानपुरा

4

3

5 431

0.519

0.120 432

0.557

0.150

0.468

433

0.140

3.516

441

0.030

1.176

559

0.470 15 घीसालाल पिता अमानजी हि. 1/2, मांगीलाल पिता हीरालाल , बदीबाई बेवा हीरालाल हि. 1/2 सोंधिया निवासी सुल्तानपुरा 16 रामलाल पिता भीमा सोध्यिा नि० सुल्तानपुरा 17 बापूलाल , प्रभुलाल पिता नाथू जाति सौंधिया निवासी सुल्तानपुरा

18 बालूसिंह पिता प्रेमसिंह सोंधिया नि. सुल्तानपुरा 19 शिव नारायण पिता मांगीलाल कुम्हार नि. सुल्तानपुरा 20 रामकरण पिता मांगीलाल कुम्हार नि. सुल्तानपुरा 21 बीरमसिह पिता देवीराम तेली नि. सुल्तानपुरा 22 पुरिया पिता जगन्नाथ तेली नि. सुल्तानुपरा

23 अयोध्याबाई बेवा हजारी, रामदयाल, हेमराज पिता हजारी खाती नि. सुल्तानपुरा

24 प्रेमसिह, रमेश पिता भंवरलाल खाती नि. सुल्तानपुरा 25 बापूलाल पिता लालजी चमार नि. सुल्तानपुरा 26 लक्ष्मीचंद पिता अन्तरसिंह सोंधिया नि. सुल्तानपुरा 27 कन्हैयालाल पिता हजारीलाल सोंधिया नि. सुल्तानपुरा 28 दरियावसिंह पिता बापूलाल सोंध्यिा नि. सुल्तानपुरा 29 हिन्दुसिंह पिता बापूलाल सौंधिया नि. सुल्तानुपरा 30 नारायणसिंह पिता बापूलाल सोंधिया नि. सुल्तानपुरा 31 श्रीलाल पिता बापूलाल सोंधिया नि. सुल्तानपुरा 32

प्यारजी पिता भंवरजी सोंधिया नि. सुल्तानपुरा 33 कुमेरसिंह पिता मोहनलाल सोंधिया नि. सुल्तानपुरा 34 तंवरसिंह पिता कुमेरसिंह सोंधिया नि . सुल्तानपुरा 35 रमकूबाई बेवा मांगिया , शैतानबाई, देवबाई पुत्रिया मांगिया चमार नि. सुल्तानपुरा

560

0.822

0.250 588

0.683

0.350 589

0.696

0.025 585

1.442

0.210

0.822

592

0.160 593/1

0.455

0.180 594

0.392

0.280 600

0.392

0.120 602/1

0.126

0.126

0.386

603/1

0.150

0.740

405/1

0.075 405/2

0.740

0.075 408/2

0.772

0,400 420/1/2

0.399

0.092 420/1/1

0.399

0.018 421/1

0.132

0.048 423/1

0.158

0.050 421/2

0.133

0.048 423/2

0.158

0.050

0.133

421/3

0.048

0.050 423/3

0.158

421/4

0.133

0.048

0.158

0.050 423/4

0.310

434/1

0.090 434/2

0.103

0.030 434/3

0.207

0.060 438/2

0.509

0.160 1599

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 मई 2016

भाग 1 ]

स.

प्रभावित कृषक का नाम

2

1

भारतसिंह, पिता बापूलाल , सोंधिया नि. सुल्तानपुरा 36

37 संतोषबाई बेवा नारायणसिह सोंधिया नि. सुल्तानपुरा 38 रामचन्दर, पिता बापूलाल , सौंधिया नि. सुल्तानपुरा 39 देवसिंह, पिता बापूलाल सोंधिया नि. सुल्तानपुरा 40 धीरपसिह पिता फतहसिंह सोंधिया नि. सुल्तानपुरा 41 बनेसिह पिता फतेहसिंह सोंधिया नि. सुल्तानपुरा 42 शिवसिंह पिता फतेहसिंह सोंधिया नि. सुल्तानपुरा जगन्नाथ, नवरंगबाई पिता भेरूसिंह सोंधिया नि. सुल्तानपुरा 43

44 हरिसिंह पिता भेरूसिंह , सरदारबाई बेवा भेरूसिंह जाति सौंधिया नि. सुल्तानपुरा

कुमेरसिंह - भेरूसिंह सोंधिया नि. सुल्तानपुरा 45

कल्याणसिंह पिता रूगनाथ सोंधिया नि. सुल्तानपुरा 46

47 जादूसिंह पिता मोनीसिंह सोंधिया नि. सुल्तानपुरा 48 रघुवीरसिंह पिता भेनीसिंह सोंधिया नि. सुल्तानपुरा 49 विजयसिंह पिता धूलजी सोंधिया नि. सुल्तानपुरा 50 विजयसिंह पिता मांगीलाल सोंधिया नि. सुल्तानपुरा 51 कंवरलाल पिता कनीराम सोंधिया नि. सुल्तानपुरा भगवानसिंह पिता प्रेमसिंह सोंधिया नि. सुल्तानपुरा 52

53 भारतसिंह पिता रामालाल सोंधिया नि. सुल्तानपुरा शिवनारायण पिता रामलाल सोंधिया न. सुल्तानपुरा 54

रामकरण पिता रमेश जाति सो. नि. सुल्तानपुरा 55

गोकुल, जगदीश , गणपत पिता मांगीलाल तेली नि. सुल्तानपुरा 56

57 कनीराम पिता बावरू तेली नि. सुल्तानपुरा 58 केशरसिंह, पुरुषोत्तम , अशोक पिता रामनारायण , मांगीबाई बेवा रामनारायण तेली नि. सुल्तानपुरा

रामप्रसाद पिता किशोर , धापूबाई बेवा किशोर तेली नि. सुल्तानपुरा

59

60 लालजी, रतनलाल , भूलीबाई, गंगाबाई पिता मोतीलाल, प्रेम नारायण, रमेश, चतरबाई, कंचनबाई अजयबाई पिता प्यारजी, अंतरबाई, प्यारजी सोंधिया नि. सुल्तानपुरा

योग ग्राम सुल्तानपुरा

महायोग खसरा नम्बर

रकबा प्रभावित भूमि

5 3

4

438/5/1

0.108

0.040

0.108

438/5/4

0.040

0.040 438/5/2

0.108

0.040

0.108

438/5/3

0.432

0.160 438/7

0.160

0.433

438/8

0.432

0.080 438/6

0.748

438/3

0.140 438/4

0.748

0.160

0.150 438/1

0.749

0.805

0.250 440/1/2

1.323

440/2

0.150

0.050

0.527

440/3/1/1

0.530

0.040 440/3/1/2

0.491

0.020 556/3/1

0.020 556/3/2

0.491

0.618

0.020 556/3/3

556/1/2

0.898.

0.100

0.060

1.346

556/2

0.386

603/2

0.250

0.016

0.016 604/1

0.231

605/1

0.100

0.140 605/2

0.230

0.016

0.016 604/3

0.231

0.120 605/3

0.015

604/4

0.015

0.231

605/4

0.210

1.000

590

0.215

37.871

9.415

77.158

255.349

भूमि के नक्शे (प्लान ) आदि का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी राजगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, तरूण कुमार पिथोड़े , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 मई 2016

1600

कार्यालय , कलेक्टर, जिला नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार मध्यप्रदेश शासन एवं राजस्व विभाग

नरसिंहपुर, दिनांक 4 मई 2016 क्र. 173 - भू-अर्जन- 2016-

गाडरवारा सुपर थर्मल पावर परियोजना में कोल परिवहन हेतु रेल लाइन निर्माण के लिए निजि भूमि के अर्जन के लिए भू- अर्जन अधिनियम की धारा 108 ( 1 , 2 ) के अन्तर्गत बेहतर प्रतिकर और पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन का फायदा लेने के लिए प्रभावित कुटुम्बों का विकल्प के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन

योजना का सार

1. पुनर्वास अनुदान.- ऐसा प्रभावित परिवार जो परियोजना के कारण विस्थापित होता हो उसको विस्थापन के समय पुनर्वास अनुदान रुपये 50000/ - दिया जायेगा.

2. विशेष पुनर्वास अनुदान ( देय प्रतिकर के अतिरिक्त राशि )-

अ. जमीन, वृक्षों तथा मकान का मुआवजा. - राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रतिकर अनुसार .

ब. प्रत्येक कृषक को उसकी अर्जित भूमि के लिए प्रति एकड़ के मान से इतनी अतिरिक्त राशि विशेष पुनर्वास अनुदान ( एक्स ग्रेशिया) के रूप में दी जाएगी कि उसे जमीन का मुआवजा, विशेष पुनर्वास अनुदान , अन्य स्थान पर जमीन खरीद पर स्टांप शुल्क एवं पंजीकरण शुल्क एवं भूमि विकास राशि को मिलाकर अंसिचित भूमि के लिए रुपये 11.50 लाख प्रति एकड़ और सिंचित भूमि के लिए 14.50 लाख प्रति एकड़ मिले.

3. विस्थापन के लिए परिवहन व्यय.- रुपये 35000 प्रति विस्थापित परिवार को घरेलू सामान अन्यत्र ले जाने के लिए व्यय देय होगा.

4. आवास हेतु भूखण्ड आदि का भूखण्ड क्रय या निर्माण हेतु राशि.- ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित ऐसे आवास गृह जिसमें वह सामान्यतः निवास करता है के अनिवार्य अर्जन किये जाने की दशा में ऐसे प्रभावित परिवार को स्व- पुर्नस्थापन के लिए प्लाट के एवज में नगद राशि रुपये 17500/- देय होगी.

5. नियमित रोजगार के अवसर.- नौकरी के एवज में एकमुश्त पुनर्वास अनुदान रुपये 350000/ - प्रति एकड़ ( न्यूनतम 300000/ - ) योजना की स्वीकृति की जाती है. यह राशि देय करने के पहले भू- स्वामी को एक त्रिपक्षीय अनुबंध संपादित करना होगा, कि प्राप्त राशि पूर्ण एवं अंतिम है एवं भविष्य में कोई राशि/ नौकरी की मांग नहीं उठाई जायेगी और न ही मान्य होगी . संपादित अनुबंध जिला प्रशासन द्वारा साक्षी किया जावेगा.

6. वरिष्ठ नागरिक, विकलांग, परित्यकता एवं विधवा के लिये पेंशन. -प्रभावित परिवार पर आश्रित निःशक्तजन, विधवा, परित्यकता एवं 60 वर्ष अधिक आयु के सदस्य को भी पुनर्वास अनुदान रुपये 50000/ - पृथक से दिया जायेगा. ( पात्र व्यक्तियों की प्रमाणित सूची शासन द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी ) .

7. अर्जन के समय फसल नुकसान.-अर्जन के समय अर्जनीय भूमि से संभावित किसी प्रकार के नुकसान की भरपाई रुपये 20000/ - प्रति एकड़ ( गन्ने की फसल के लिए) और 10000/- प्रति एकड़ ( अन्य फसल के लिए ) की दर से एकमुश्त राशि देय होगी.

8. पशुबाड़े के निर्माण हेतु. - प्रत्येक प्रभावित परिवार जो वास्तव में विस्थापित हुआ हो तथा जिसके पास मवेशी हो, को पशु बाड़े के निर्माण के लिए 20000/- रुपये की वित्तीय सहायता दी जायेगी.

1601

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 मई 2016

भाग 1 ]

9. भूमिहीन विस्थापितों को विशेष आर्थिक अनुदान.-पात्र भूमिहीन कृषक राज्य सरकार द्वारा सत्यापन के पश्चात् राशि रुपये 125000/ - देय होगी ( पात्रता के आधार पर प्रमाणित सूची शासन द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी ) .

10. खेतों में आवागमन हेतु मार्ग.- एनटीपीसी द्वारा रेल पथ निर्माण में सामान्य आवागमन के जो भी मार्ग/ रोड अवरूद्ध होंगे वहां पर पुल/पुलियों का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है. रेल्वे पथ के दोनों ओर खेतों में आवागमन हेतु जमीन रखी गई है.

11. सिंचाई हेतु पाईप लाईन निकालने की अनुमति.-सिंचाई के लिये पाईप लाईन निकालने हेतु अनुमति के लिए तकनीकी दृष्टि से विचार किया जावेगा तथा जहां संभव हो वहां पर अनुमति दी जावेगी. यह अनुमति रेल पथ परियोजना के लिए भू-अर्जन से प्रभावित भू-स्वामियों को वर्तमान में प्रभावित हो रहा पाईप लाईन के लिए ही विचाराधीन होगी.

12. सामुदायिक विकास कार्य.-आवश्यकतानुसार एवं शासन के निर्देश पर सामुदायिक विकास कार्य कराये जायेंगे .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सिबि चक्रवर्ती एम. , कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला बड़वानी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बड़वानी, दिनांक 11 अप्रैल 2016

क्र. 1665 - भू- अर्जन - 2016 - रा.प्र.क्र. 12ए- 82-2015-16. - चूंकि , राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया हैं, कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक ( 1 ) में ग्राम बजट्टा बुजुर्ग, तहसील बड़वानी जिला बड़वानी में ईंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की तलुन माइनर की उपनहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्यों हेतु आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है .

अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचि प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्र. 30 सन् 2013 ) की धारा 11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची ( 2 ) की भूमि की अनुसूची ( 1 ) में अँकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है:-

अनुसूची ( 1 )

ग्राम: बजट्टा बुजुर्ग, तहसील-बड़वानी

विवरण

स. क्र.

अर्जित रकबा ( हेक्टेयर )

कुल रकबा ( हेक्टेयर )

सिंचित असिंचित (2)

(3)

(4) (1)

0.400

9.480

'1 ग्राम : बजट्टा बुजुर्ग

असिंचित

सिंचित

(8)

(7)

पड़त (9)

कुल (10) पड़त (5)

कुल (6)

0.677 0.087 9.967

0.677

अनुसूची ( 2)

ग्राम : बजट्टा बुजुर्ग , तहसील, बड़वानी के इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की तलुन माइनर की उपनहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्यों हेतु आवश्यक वर्णित भूमि जो आवश्यक है

खसरा नंबर स. क्र. कृषक का नाम

(2)

(3) (1)

1

38, 57/2 शांतिलाल पिता वाला, जाति जाट,

निवासी- तलुन खुर्द.

अर्जित रकबा भूमि ( हेक्टेयर ) सिंचित असिंचित

कुल

पड़त

कुल भूमि का रकबा (हेक्टेयर)

(7) (8)

(6)

(4)

0.210 3.412

(5) 0.210 [ भाग 1 1602

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 मई 2016

(7) (8)

(4)

(6)

(3)

(5)

(2)

(1)

0.250

0.250

2.631

49/3, 50/1

2 रामलाल , रवि पिता लक्ष्मण , जाति सिर्वी, निवासी-लोनसरा खुर्द.

0.075

1.578

0.075

49/4क, 51/1

3 नैनालाल पिता घिस्या, जाति सिर्वी, निवासी-लोनसरा खुर्द.

0.142

2.346

0.142

49/4ख , 51/2

4 अम्बाराम पिता जगदीश , जाति सिर्वी निवासी-लोनसरा खुर्द.

0.677

9.967

0.677

योग ..

नोट- ( 1 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा घाटी विकास संभाग क्रमांक -11 बड़वानी के कार्यालय में कार्यलयीन समय में किया जा सकता है.

( 2 ) कोई भी व्यक्ति अधिसूचना की प्रकाशन के तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना के विनिर्दिष्ट भूमि का कलेक्टर ( भू- अर्जन ) बड़वानी की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लगंम सृजित नहीं करेगा.

( 3 ) सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत नहर निर्माण का पर्यावरणीय समाघात का अध्ययन किया गया है अतः धारा 6 की उपधारा ( 2 'क' ) के अनुसार सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारंश प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है .

(4) भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन के उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 10 के प्रावधान भी सिंचाई परियोजना होने के कारण लागू नहीं होंगे.

(5 ) इस प्रारंभिक अधिसूचना वर्णित भूमि के क्षेत्र उपयुक्तता एवं औचित्य के संबंध में हितबद्ध व्यक्ति धारा 15 ( 1 ) के अधीन 60 दिवस के भीतर भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय में आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं.

(6 ) समुचित सरकार की वेवसाइट www.barwani.nic.in पर भी अपलोड किया गया है.

बड़वानी, दिनांक 12 अप्रैल 2016

क्र. 1692 - भू-अर्जन- 2016- रा.प्र.क्र. 16ए- 82-2015-16.- चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया हैं, कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक ( 1 ) में ग्राम तलुन खुर्द, प.ह.नं. 19 तहसील बड़वानी जिला बड़वानी में ईंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की वितरण शाखा एवं उसकी उपनहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्यों हेतु आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची ( 2 ) में उल्लेखित है.

अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचि प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्र. 30 सन् 2013 ) की धारा 11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची ( 2 ) की भूमि की अनुसूची ( 1 ) में अँकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है:-

अनुसूची ( 1 )

ग्राम: तलुन खुर्द , तहसील- बड़वानी

अर्जित रकबा ( हेक्टेयर) स. क्र.

विवरण

कुल रकबा ( हेक्टेयर )

सिंचित असिंचित

सिंचित असिंचित

पड़त कुल

पड़त कुल

(9)

(7)

(8)

(10)

(5) (6)

(4)

(2)

(3)

(1)

1.522

0.277

16.078 1.245

12.260

3.735

0.083

तलुन खुर्द

1 ग्राम :

1603

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 मई 2016

भाग 1 ]

अनुसूची ( 2)

ग्राम : तलुनखुर्द, प. ह. नं. 19 , तहसील बड़वानी , जिला बड़वानी के इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की वितरण शाखा एवं उसकी उपनहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्यों हेतु आवश्यक वर्णित भूमि जो आवश्यक है

खसरा नंबर स. क्र. कृषक का नाम

कुल भूमि का रकबा (हेक्टेयर)

(4)

(3)

(1)

(2)

1.433

6/6 , 18/4 1 कोलू पिता शोभाराम शांतिलाल पिता मगन सुमन बेवा मगन जाति भारूड निवासी- तलुन खुर्द.

1.542

10

2 घीस्या पिता माधव जगदीश पिता घीस्या जाति भारूड निवासी- तलुनखुर्द.

2.270

16/2

3 चुन्नीलाल काशीराम भागीरथ शिवराम देवराम मयाराम उदयराम कुवरबाई पिता पोमडीया गुलाबबाई बेवा पोमडीया जाति भारूड निवासी- तलुनखुर्द.

2.655

17/ 1 /क

4 उधव पिता बाला धुपाबाई बेवा बाला जाति भारूड, निवासी- बजटाखुर्द.

17/1/ख

1.149 5 दुदालाल पिता मेघन रूकमाबाई बेवा मेघन जाति भारूड निवासी- बजटाखुर्द.

2.225

18/1/1क, 18/1 /1 ख

6 सुमनबाई पति बाबुसिग जाति तडवी निवासी- तलुन बुजुर्ग.

0.810

18/1/2

7 दयाराम पिता मेघन जाति भारूड निवासी-बजटा खुर्द.

2.537

33/6, 36/2 8 तेजा गोगलबाई पिता रूखडिया जाति जाट, निवासी- तलुन बुजुर्ग.

1.457

80/2

9 मंशाराम समोती पिता करसन भागलबाई बेवा करसन, जाति भारूड निवासी- बजटा खुर्द.

1.245

16.078

योग ..

अर्जित भूमि ( हेक्टेयर )

सिंचित असिंचित

कुल

पड़त

(8) (6)

(7)

(5)

0.092 0.092

0.305 0.305

0.165 0.165

0.310 0.310

0.165 0.165

0.185 0.185

0.050 0.050

0.180 0.180

0.070 0.070

1.522

0.277

नोट.-( 1 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा घाटी विकास संभाग क्रमांक -11 बड़वानी के कार्यालय में कार्यलयीन समय में किया जा सकता है.

( 2 ) कोई भी व्यक्ति अधिसूचना की प्रकाशन के तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना के विनिर्दिष्ट भूमि का कलेक्टर ( भू- अर्जन ) बड़वानी की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लगंम सृजित नहीं करेगा.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 मई 2016

1604

(3 ) सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत नहर निर्माण का पर्यावरणीय समाघात का अध्ययन किया गया है अतः धारा -6 की उपधारा 2 ' क' के अनुसार सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारंश प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है.

(4) भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन के उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 10 के प्रावधान भी सिंचाई परियोजना होने के कारण लागू नहीं होंगे.

( 5 ) इस प्रारंभिक अधिसूचना वर्णित भूमि के क्षेत्र उपयुक्तता एवं औचित्य के संबंध में हितबद्ध व्यक्ति धारा 15 ( 1 ) के अधीन 60 दिवस के भीतर भू- अर्जन अधिकारी के कार्यालय में आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं

(6 ) समुचित सरकार की वेबसाइट www.barwani.nic.in पर भी अपलोड किया गया है.

क्र. 1693 - भू-अर्जन- 2016- रा.प्र.क्र. 173-82-2015-16.- चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में ग्राम तलुन बुजुर्ग , तहसील बड़वानी , जिला बड़वानी में ईंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की तलुन वितरण शाखा एवं उसकी उपनहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्यों हेतु आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची -2 में उल्लेखित है.

अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्र. 30 सन् 2013) की धारा 11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची ( 2 ) की भूमि की अनुसूची ( 1 ) में अँकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है:-

अनुसूची ( 1 )

ग्राम : तलुन बुजुर्ग, तहसील-बड़वानी

विवरण

स. क्र.

अर्जित भूमि ( हेक्टेयर)

कुल भूमि का रकबा ( हेक्टेयर )

सिंचित असिंचित

(3)

(4) (2)

(1)

60.246

4.100 1 ग्राम : तलुन बुजुर्ग

सिंचित असिंचित पड़त कुल (7)

(8) (9) (10) कुल (6)

पड़त (5)

5.870 5.336

64.918

0.470 0.064 0.572

अनुसूची (2 )

ग्राम : तलुन बुजुर्ग, तहसील बड़वानी , जिला बड़वानी के इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की तलुन वितरण शाखा एवं उसकी उपनहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्यों हेतु आवश्यक वर्णित भूमि जो आवश्यक है

खसरा नंबर स. क्र. कृषक का नाम

(3) (2)

(1)

32 1 श्री राममंदिर तलुन बुजुर्ग व्यवस्थापक, जिला अध्यक्ष महोदय, बड़वानी.

36/2 2 मेघन पिता डोंगर जाति भारूड, निवासी तलुन खुर्द.

44 3 धर्मेश पिता श्रीराम, विधाबाई बेवा श्रीराम, धीरज , रजनी पिता श्रीराम ना. बा. गा. विधाबाई बेवा श्रीराम , जाति मारू, निवासी तलुन खुर्द.

अर्जित भूमि ( हेक्टेयर )

असिंचित

सिंचित

पड़त

कुल

1

कुल भूमि का रकबा (हेक्टेयर)

(6)

(7) (8) (4)

0.035 3.586

(5) 0.035

0.480 0.480

1.619

0.430 4.832

0.430 1605

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 मई 2016

भाग 1 ]

(4) (1)

(2)

(3)

1.619

45/1

4 तेजा पिता रूखडिया, जाति जाट, निवासी तलुन बुजुर्ग.

4.888

45/2

5 भारत पिता रूखडिया जाति जाट, निवासी तलुन बुजुर्ग .

47/3

1.692 6 विजय पिता नत्थु जाति मारू, निवासी तलुन बुजुर्ग .

1.691

47/4

7 संतोष पिता नत्थु जाति मारू, निवासी तलुन बुजुर्ग.

47/5

1.692 8 फुलचंद पिता नत्थु, जाति मारू निवासी तलुन बुजुर्ग.

1.214

49/1

9 लालचंद पिता नाना, जाति जाट, निवासी बजट्टा खुर्द..

49/7

0.809 10 नरेश पिता सीताराम, जाति जाट, निवासी तलुन बुजुर्ग.

6.953

35/2

11 राजाराम पिता करसन , जाति अहिर, निवासी तलुन बुजुर्ग.

35/3 51

52/3

1.433 12 भागीरथ पिता भगवान , जाति मारू, निवासी तलुन बुजुर्ग.

0.405

52/2

13 बसंत पिता बाला, जाति जाट, साकिन देह .

54/1

1.801 14 भुरेलाल पिता वाला जाति जाट, निवासी बजट्टा खुर्द.

56/4

3.237 15 जानकी बेवा मांगीलाल, जाति भारुड निवासी तलुन बुजुर्ग.

56/6

1.214 16 राकेश , मुकेश पिता मयाराम जाति भारुड, निवासी तलुन बुजुर्ग.

56/7

1.619 17 जानी पिता बाला, जाति भारुड़, निवासी तलुन बुजुर्ग.

5.200

57 58/2

18 मोहन पिता भगवान जाति जाट, निवासी तलुन बुजुर्ग.

(7)

(6)

(8) (5)

0.120 0.120

0.060 0.060

0.100 0.100

0.130 0.130

0.170 0.170

0.195 0.195

0.130 0.130

0.205 0.205

0.400

0.015

0.385

0.040 0.040

0.300 0.300

0.255

0.255 0.360

0.360

0.120 0.110

0.010

0.540 0.540 1606

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 मई 2016

(3)

(4) (2)

(1)

58/1

3.691 19 संतोष पिता भगवान, जाति जाट, निवासी तलुन बुजुर्ग.

1.437

75/1

20 लक्ष्मण पिता उधव , जाति मारू निवासी बजट्टा खुर्द.

70/2

8.240

74

21 दिलीप, सरोज पिता विट्ठल जाति जाट, निवासी तलुन बुजुर्ग.

75/2

75/3

75/4

1.234 22 रेखा पति राजेन्द्र, जाति कलाल, निवासी-बड़वानी.

1.505

76/1

77/4/1

23 संजय पिता हरिराम, कुन्ताबाई बेवा हरिराम , जानकी बेवा रामा, जाति अहिर, निवासी तलुन बुजुर्ग .

1.688

76/2,

77/4/2

24 कालुराम , रमेश पिता, दयाराम अहिर निवासी बगुद.

1.619

77/3 78/2

25 परसराम पिता वाला जाति जाट निवासी तलुन बुजुर्ग.

64.918

योग .

(7) (8) (5)

(6)

0.190

0.190 0.250

0.010 0.260

0.485 0.485

0.014

0.240 0.226

0.015 0.140 0.125

0.170 0.170

0.315 0.315

5.870

0.064

0.470

5.336

नोट.-( 1 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री , नर्मदा घाटी विकास संभाग क्रमांक -11 बड़वानी के कार्यालय में कार्यलयीन समय में किया जा सकता है.

(2 ) कोई भी व्यक्ति अधिसूचना की प्रकाशन के तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना के विनिर्दिष्ट भूमि का कलेक्टर ( भू- अर्जन ) बड़वानी की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगंम सृजित नहीं करेगा.

(3) सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत नहर निर्माण का पर्यावरणीय समाघात का अध्ययन किया गया है अतः धारा 6 की उपधारा ( 2 ' क' ) के अनुसार सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारंश प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है.

(4) भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन के उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 10 के प्रावधान भी सिंचाई परियोजना होने के कारण लागू नहीं होंगे .

(5 ) इस प्रारंभिक अधिसूचना वर्णित भूमि के क्षेत्र उपयुक्तता एवं औचित्य के संबंध में हितबद्ध व्यक्ति धारा 15 ( 1 ) के अधीन 60 दिवस के भीतर भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय में आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं.

(6 ) समुचित सरकार की वेवसाइट www.barwani.nic.in पर भी अपलोड किया गया है.

1607

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 मई 2016

भाग 1 ]

क्र. 1691 - भू- अर्जन- 2016 - रा.प्र.क्र. 18ए- 82-2015-16.- चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया हैं, कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक ( 1 ) में ग्राम रेहगुन , प. ह. नं. 25 , तहसील बड़वानी जिला बड़वानी में इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की लोनसरा खुर्द माइनर -1 एवं उसकी उपनहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्यों हेतु आंवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची ( 2 ) में उल्लेखित है.

अतः भूमि- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचि प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र. 30 सन् 2013 ) की धारा 11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची ( 2 ) की भूमि की अनुसूची ( 1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है:-

अनुसूची ( 1 )

ग्राम : रेहगुन, तहसील-बड़वानी

विवरण

स. क्र.

अर्जित रकबा ( हेक्टेयर )

कुल रकबा ( हेक्टेयर )

सिंचित असिंचित (4) (2)

(1)

(3)

0.070

7.906

1 ग्राम : रेहगुन

सिंचित (7)

पड़त (9)

कुल (6)

असिंचित (8)

कुल (10) पड़त (5)

0.834 0.834

0.051 8.027

अनुसूची (2 )

ग्राम : रेहगुन, प. ह. नं. 25 , तहसील , बड़वानी के इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की लोनसरा खुर्द माइनर -1 एवं उसकी उपनहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्यों हेतु आवश्यक वर्णित भूमि जो आवश्यक है.

खसरा नंबर स. क्र. कृषक का नाम

(3) (2)

(1)

139/2 1 खेमा, गीता पिता नैना धापुबाई बेवा नैना, विकास पिता उदयराम, शांता बेवा उदयराम अमृत अरुण पिता हिरा हिरु बेवा हिरा जाति सिर्वी, निवासी-लोनसरा .

139/1/2,

140/1 2. गोपाल पिता दुधा , जाति सिर्वी, निवासी-रेहगुन.

140/2/1 3 उत्तम पिता बाबू, जाति सिर्वी, निवासी-रेहगुन.

140/2/2 4 गोतम पिता बाबू, जाति सिर्वी, निवासी -रेहगुन.

145/1/2 5 राजेन्द्र पिता निमजी, जाति सिर्वी, निवासी-रेहगुन.

145/2/2 6 बाबु पिता मुला, जाति सिर्वी, निवासी-रेहगुन.

अर्जित रकबा भूमि ( हेक्टेयर )

असिंचित

सिंचित

कुल

पड़त

कुल भूमि का रकबा (हेक्टेयर)

(8)

(6)

(7)

0.050 (5) 0.050

(4) 0.162

0.082 0.082

2.016

0.075 0.075

1.008

0.090 1.008

0.090

0.152 2.489

0.152

0.075

0.075 0.535 1608

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 मई 2016

(3) (2)

(1)

145/4 7 खेमा, गीता पिता नैना धापुबाई बेवा नैना, विकास पिता उदयराम , शांता बेवा उदयराम अमृत अरुण पिता हिरा हिरु बेवा हिरा जाति सिर्वी,

निवासी-लोनसरा.

योग ..

(6)

(7) (8) (4)

(5)

0.310 0.809

0.310

0.834 8.027

0.834

नोट.- ( 1 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री , नर्मदा घाटी विकास संभाग क्रमांक-11 बड़वानी के कार्यालय में कार्यलयीन समय में किया जा सकता है.

( 2 ) कोई भी व्यक्ति अधिसूचना की प्रकाशन के तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना के विनिर्दिष्ट भूमि का कलेक्टर ( भू- अर्जन ) बड़वानी की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लगंम सृजित नहीं करेगा .

( 3 ) सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत नहर निर्माण का पर्यावरणीय समाघात का अध्ययन किया गया है अतः धारा 6 की उपधारा ( 2 ' क ' ) के अनुसार सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारंश प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है.

(4 ) भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन के उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 10 के प्रावधान भी सिंचाई परियोजना होने के कारण लागू नहीं होंगे.

( 5 ) इस प्रारंभिक अधिसूचना वर्णित भूमि के क्षेत्र उपयुक्तता एवं औचित्य के संबंध में हितबद्ध व्यक्ति धारा 15 ( 1 ) के अधीन 60 दिवस के भीतर भू- अर्जन अधिकारी के कार्यालय में आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं.

(6) समुचित सरकार की वेवसाइट www.barwani.nic.in पर भी अपलोड किया गया है.

क्र. 1666 - भू- अर्जन - 2016 - रा.प्र.क्र. 14ए- 82-2015-16 .- चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया हैं, कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक ( 1 ) में ग्राम लोनसरा खुर्द, प. ह. नं. 21 , तहसील बड़वानी जिला बड़वानी में इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की लोनसरा खुर्द माइनर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्यों हेतु आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची ( 2 ) में उल्लेखित है.

अतः भूमि- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचि प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्र. 30 सन् 2013 ) की धारा 11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची ( 2 ) की भूमि की अनुसूची ( 1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है:-

अनुसूची ( 1 )

ग्राम : लोनद्वरा खुर्द, तहसील- बड़वानी

विवरण

स. क्र.

अर्जित रकबा ( हेक्टेयर )

कुल रकबा ( हेक्टेयर )

सिंचित

(3)

असिंचित (4) (1)

(2)

0.996

46.076

लोनसरा खुर्द

1 ग्राम :

पड़त पड़त (5)

कुल (6)

सिंचित (7)

असिंचित (8)

कुल (9) (10)

0.095 6.016 5.661

0.260

0.720 47.792 1609

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 मई 2016

भाग 1 ]

अनुसूची ( 2 )

ग्राम : लोनसरा खुर्द, प. ह. नं. 21 , तहसील , बड़वानी के इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की लोनसरा खुर्द माइनर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्यों हेतु आवश्यक वर्णित भूमि जो आवश्यक है.

खसरा नंबर स. क्र. कृषक का नाम

कुल भूमि का रकबा (हेक्टेयर)

(4)

(3)

(1)

(2)

9/1

1.404 1 राजु पिता घिस्या, जाति सिर्वी, निवासी-लोनसरा खुर्द.

1.012

11 /1 /1 क

2 सखाराम पिता घिस्या, जाति भीलाला, निवासी-लोनसरा खुर्द.

11/1/3

2.951

11/2

3 सोहन पिता लुणा, जाति सिर्वी, निवासी-लोनसरा खुर्द.

11/3

2.950

11/4, 13

4 शंकर पिता लुणा, जाति सिर्वी, निवासी-लोनसरा खुर्द.

1.255

11/5

5 मिश्रीलाल पिता हीरा , जाति भीलाला , निवासी-लोनसरा खुर्द.

0.538

11/8

6 दयाराम पिता सनपत, जाति भीलाला, निवासी-लोनसरा खुर्द.

0.688

11/9

7 पन्नालाल पिता घिस्या, जाति भीलाला , निवासी-लोनसरा बुजुर्ग.

2.031

14/1

0.109

43/2

1.404

44/1/1

8 मांगीलाल , शंकर, नेतुबाई पिता रामा तेजुबाई , बेवा रामा, जाति सिर्वी, निवासी-लोनसरा खुर्द.

14/2

2.016 9 लूणा पिता गुमना, जाति सिर्वी, निवासी-लोनसरा खुर्द.

1.011

21/3

22/11

10 शांतीलाल पिता मुलचन्द, जाति दर्जी, निवासी-लोनसरा खुर्द.

22/18

0.600 11 रणजीत पिता खुशाल , सुभद्रा पति रणजीत , जाति भीलाला, निवासी-रेहगुन.

23/1

0.951 12 रमेश पिता उकार, जाति सिर्वी, निवासी-लोनसरा खुर्द.

अर्जित भूमि ( हेक्टेयर)

सिंचित असिंचित

कुल

पड़त

(6)

(7)

(5)

(8)

0.040 0.040

0.105 0.105

0.560 0.560

0.140 0.140

0.040 0.040

0.165 0.165

0.032 0.032

0.250 0.250

0.075

0.075

0.308 0.308

0.105 0.105

0.010 0.310 0.300

0.050 0.050

0.118 0.118 1610

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 मई 2016

(3)

(4) (1)

(2)

0.850

23/8

13 खेमा पिता लुणा, जाति सिर्वी, निवासी-लोनसरा खुर्द.

2.477 14 मना, पुरा पिता हामला, जाति सिर्वी, निवासी-लोनसरा खुर्द.

29, 30/2 , 30/3, 30/4 14

1.173

30/6/2 , 32/3

1.157

32/8

15 गोपाल , जगदीश पिता माधव, जाति सिर्वी, निवासी- लोनसरा खुर्द.

43/6

0.146

0.615

55/1

1.327

30/6/3,

32/2, 90/9 16 भगवान पिता जीवा, जाति सिर्वी, निवासी-लोनसरा खुर्द.

0.640

1.372

30/6/4 32/10

17 बालु पिता निमा, जाति सिर्वी, निवासी-लोनसरा खुर्द.

0.259

30/7 ,

31/4

18 भगवान पिता घिसा, जाति सिर्वी, निवासी-लोनसरा खुर्द.

1.368

32/9

19 काना पिता नीमा , जाति सिर्वी, निवासी-लोनसरा खुर्द.

0.595

32/11,

90/14

20 धन्नालाल पिता जीवा, जाति सिर्वी, निवासी-लोनसरा खुर्द.

39/2

0.809

40/1

1.890 21 गोपाल पिता मना, जाति सिर्वी, निवासी-लोनसरा खुर्द.

40/4

0.372 22 शंकर पिता बाला , जाति सिर्वी, निवासी-लोनसरा खुर्द.

0.688

40/5

23 श्री माताजी मंदिर, सिर्वी पंच, लोनसरा खुर्द.

0.377

40/6

24 मोहन पिता बाला, जाति सिर्वी , निवासी-लोनसरा खुर्द.

0.405

40/8

25 हरी पिता हामा, जाति सिर्वी, निवासी-लोनसरा खुर्द.

0.405

40/9

26 विनोद कुमार पिता लुणाजी, जाति सिर्वी, निवासी- लोनसरा खुर्द.

(6)

(7) (8) (5)

0.145 0.145

0.335 0.335

0.100

0.100

0.022 0.022

0.045 0.045

0.150

0.150

0.150 0.150

0.120 0.120

0.365

0.365 0.052

0.052 0.062

0.062 0.200

0.200

0.092 0.092

0.130 0.130

0.060 0.060

0.235 0.235

0.068

0.068 0.015

0.015

0.060 0.060 1611

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 मई 2016

भाग 1 ]

(4) (1)

(2)

(3)

0.154

43/1

27 जीवा पिता नाराण , जाति सिर्वी, निवासी-लोनसरा खुर्द.

43/7

0.336 28 मुलीबाई बेवा नीमा, जाति सिर्वी, निवासी-लोनसरा खुर्द.

44/3

0.607 29 रमेश पिता नैना, जाति सिर्वी, निवासी-लोनसरा खुर्द.

55/4

0.676 30 बद्री पिता नीमा, जाति सिर्वी, निवासी-लोनसरा खुर्द.

56/1

1.821 31 रामलाल पिता हीरा , जाति सिर्वी, निवासी-लोनसरा खुर्द.

1.716

56/2,

57/2

32 नैना पिता रन्छोड़, जाति सिर्वी, निवासी-लोनसरा खुर्द.

56/4

1.744 33 भरत पिता रामलाल, जाति सिर्वी, निवासी-लोनसरा खुर्द.

1.073

57/1क

34 बालु पिता हेमा, जाति सिर्वी, निवासी-लोनसरा खुर्द.

0.971

57/1ख

35 घीस्या पिता हेमा, जाति सिर्वी, निवासी-लोनसरा खुर्द.

57/1 ग

1.162 36 दुधा पिता मोती, जाति सिर्वी, निवासी-लोनसरा खुर्द.

1.246

57/1 घ

37 दिलीप, कमल, सुनिता , पिता नैना जाति सिर्वी , निवासी- लोनसरा खुर्द.

0.441

93/1

38 धना पिता दगडु, जाति भीलाला, निवासी-लोनसरा खुर्द.

47.792

योग ..

(6)

(8) (5)

(7)

0.035 0.035

0.010. 0.010

0.090 0.090

0.120 0.120

0.150

0.010

0.160

0.260 0.260

0.160 0.160

0.110 0.110

0.100 0.100

0.105 0.105

0.097 0.097

0.065 0.065

5.661

0.260

0.095 6.016 नोट.- ( 1 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा घाटी विकास संभाग क्रमांक -11 बड़वानी के कार्यालय में कार्यलयीन समय में किया जा सकता है.

(2 ) कोई भी व्यक्ति अधिसूचना की प्रकाशन के तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना के विनिर्दिष्ट भूमि का कलेक्टर ( भू- अर्जन ) बड़वानी की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लगंम सृजित नहीं करेगा .

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 मई 2016

1612

(3 ) सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत नहर निर्माण का पर्यावरणीय समाघात का अध्ययन किया गया है अतः धारा-6 की उपधारा 2 ' क ' के अनुसार सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारंश प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है .

(4) भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन के उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 10 के प्रावधान भी सिंचाई परियोजना होने के कारण लागू नहीं होंगे .

(5 ) इस प्रारंभिक अधिसूचना वर्णित भूमि के क्षेत्र उपयुक्तता एवं औचित्य के संबंध में हितबद्ध व्यक्ति धारा 15 ( 1 ) के अधीन 60 दिवस के भीतर भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय में आक्षेप प्रस्तुत कर सकते है.

(6 ) समुचित सरकार की वेवसाइट www.barwani.nic.in पर भी अपलोड किया गया है.

क्र. 1667 - भू- अर्जन- 2016 - रा.प्र.क्र. 15ए- 82-2015-16 . - चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया हैं , कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में ग्राम लोनसरा बुजुर्ग , तहसील बड़वानी जिला बड़वानी में ईंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की की तलुन वितरण शाखा एवं उसकी उपनहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्यों हेतु आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची-2 में उल्लेखित है.

अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचि प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्र. 30 सन् 2013 ) की धारा 11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची ( 2 ) की भूमि की अनुसूची ( 1 ) में अँकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है:-

अनुसूची ( 1 )

ग्राम: लोनसरा बुजुर्ग, तहसील-बड़वानी

विवरण

स. क्र.

अर्जित रकबा ( हेक्टेयर )

कुल रकबा ( हेक्टेयर )

असिंचित

सिंचित

(4)

(3)

(1)

(2)

14.156

58.537

1 ग्राम : लोनसरा बुजुर्ग

सिंचित असिंचित पड़त कुल पड़त कुल (6) (7)

(8) (9) (10) (5)

1.185

2.090

11.097 79.457 7.822

6.765

अनुसूची (2)

ग्राम : लोनसरा बुजुर्ग , तहसील, बड़वानी में इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की तलुन वितरण शाखा एवं उसकी एवं उसकी उपनहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्यों हेतु आवश्यक वर्णित भूमि जो आवश्यक है

खसरा नंबर स. क्र. कृषक का नाम

(3) (2)

(1)

1 मोहन पिता धना, अनुबाई , सुन्दरबाई 5 बेवा धना, जाति सिर्वी,

साकिन-लोनसरा खुर्द.

7 8 55/2 55/3 2 मोती पिता हेमा, जाति सिर्वी ,

16/1 साकिन-लोनसरा खुर्द.

अर्जित भूमि ( हेक्टेयर )

कुल भूमि

सिंचित असिंचित

कुल

पड़त

(8)

(6)

(7)

(5)

का रकबा (हेक्टेयर) (4)

0.100 0.100

4.868

0.250

0.010

0.240

3.492 1613

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 मई 2016

भाग 1 ]

(3)

(4) (2)

(1)

1.983

11/2

12/1

3 कमल पिता दामा, जाति सिर्वी, साकिन-लोनसरा खुर्द.

1.303 4 नानुराम पिता हगरिया, जाति भिलाला , 11/3 निवासी-लोनसरा खुर्द.

2.080

11/4

5 गेंदालाल , मोहन पिता देवीसिंग, राजेश , गायत्री, कविता पिता मांगीलाल, अ. पा.क. कला बेवा मांगीलाल , जाति भिलाला, पता साकिन-लोनसरा खुर्द.

2.833

11/5

6 बुदा, गोपाल, बाबु, अम्बाराम, जानकी, फुन्दा पिता मंगत्या, प्यारी बेवा मंगत्या जाति भिलाला, निवागी-ग्राम

0.405

11/6

7 दामा पिता लाला जाति सिर्वी, साकिन-लोनसरा खुर्द.

3.885

11/7

16/4

8 हिंरालाल पिता हेमा, जाति सिर्वी, निवासी-लोनसरा खुर्द.

1.530

11/8

9 सीताराम पिता हगरिया जाति भिलाला, साकिन-लोनसरा खुर्द.

1.983

12/2,13

10 दिनेश पिता दामा, जाति सिर्वी, साकिन-लोनसरा खुर्द.

14/2 14/3 16/2

0.206

15/1

11 दामा पिता लाला जाति सिर्वी, पता साकिन-लोनसरा खुर्द.

2.347

15/2

16/3

12 दामा पिता लाला जाति सिर्वी, पता साकिन-लोनसरा खुर्द.

4.472

15/3

17

18

13 मोहन पिता धना, अनुबाई, सुन्दरबाई बेवा धना , जाति सिर्वी, साकिन-लोनसरा खुर्द.

0.806

20/1

14 शांतिलाल पिता बाबू, जाति भिलाला, पता साकिन देह

20/2 23

(6)

(8)

(7)

(5)

0.340 0.340

0.320 0.320

0.530 0.530

0.270 0.200

0.070

0.300

0.300

0.010

0.110 0.100

0.160

0.160

0.150 0.150

0.206 0.206

0.080 0.080

0.460 0.460

0.140 0.140 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 मई 2016

1614

(4)

(3)

(2)

(1)

0.462

21

36/2

15 जगदीश पिता बाबू जाति भिलाला, पता निवासी ग्राम

1.894

55/1/2

55/1/3

16 मोहन पिता धना जाति सिर्वी, पता निवासी लोनसरा खुर्द.

1.578

56/1 57/1

17 शंकर, सोहन पिता गोपाल, जाति सिर्वी, साकिन-लोनसरा खुर्द.

58/1

2.687

59/2

18 शंकर, भीमा पिता रन्छोड़, जाति सिर्वी, साकिन-लोनसरा खुर्द.

60/5

1.805

59/1

19 लोकेश पिता लक्ष्मण जाति सिर्वी, साकिन-लोनसरा खुर्द.

3.497

59/3

60/6

20 मोहन पिता रामा, जाति सिर्वी, साकिन-लोनसरा खुर्द.

75/3

76

0.809

59/5

21 दिनेश पिता मोहन जाति सिर्वी, निवासी ग्राम.

0.809

59/6

22 हेमा पिता लुणा, जाति सिर्वी, साकिन-लोनसरा खुर्द.

0.282

68/7

23 दयाराम, शिवराम, रामु पिता न्यादर, सुन्दरबाई बेवा न्यादर, जाति भीलाला , साकिन- देह

0.878

71/1

24 अरविन्द पिता जगदीश जाति भीलाला, साकिन-देह

0.882

71/3

25 रविन्द्र पिता जगदीश जाति भीलाला, पता निवासी ग्राम

0.203 26 मोहन पिता बाबू, संगीता पति मोहन 72/3 जाति भीलाला, पता निवासी ग्राम.

0.060

72/12

27 मयाराम पिता मांगीलाल जाति भीलाला, पता निवासी ग्राम.

127/1

0.971 28 पावरसिंह पिता फूलसिंह जाति भीलाला, पता निवासी ग्राम.

(8)

(7)

(6)

(5)

0.150 0.150

0.450

0.450

0.760 0.760

0.300 0.300

0.260 0.260

0.835

0.025

0.810

0.030 0.030

0.250 0.250

0.160 0.160

0.020 0.020

0.120

0.010

0.110

0.090 0.090

0.060

0.060

0.040 0.040 1615

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 मई 2016

भाग 1 ]

(3)

(4) (1)

(2)

1.190

127/4

29 मयाराम पिता मांगीलाल जाति भीलाला, पता निवासी ग्राम.

1.773 30

153/2

रुखडु, पन्नालाल, गीता, शांता, लीला 152/1 पिता गोपाल झुमाबाई बेवा गोपाल जाति सिर्वी , निवासी-लोनसरा खुर्द.

152/3

1.214 31 पारूबाई पिता छितु जाति भीलाला, पता निवासी ग्राम.

2.201

152/4

32 छितु पिता मोत्या जाति भीलाला, पता निवासी ग्राम.

152/5

2.703 33 अमरसिंह पिता बाऊ, जाति भीलाला, साकिन-देह.

0.526

152/6

34 लक्ष्मण पिता बाऊ , जाति भीलाला, साकिन-देह.

155/2

35

1.092

156/3

गुलाब पिता भीलु, दिलीप, पिता रमेश , सूरजबाई, बेवा रमेश

166/3

जाति भीलाला, निवासी ग्राम.

1.720

158/1

36 ओम प्रकाश पिता भगवान सिंह जाति भीलाला, साकिन-देह .

158/5 .

0.592 37 भारत पिता मिश्रीलाल, जाति भीलाला, पता साकिन- देह.

1.780

158/7

38 राजेन्द्र पिता भगवान सिंह जाति भीलाला, पता निवासी ग्राम.

3.326

163/1

39 शांता बेवा कालु, प्रेम संतोष, मनोहर पिता कालु. अ. पा. क.

शांता बेवा कालु, जाति भीलाला,

पता साकिन-देह.

4.816

165/1

40 रन्छोड़ पिता गोविन्द जाति भीलाला, पता निवासी ग्राम.

2.489

165/2

41 नाग्या पिता सात्या जाति भीलाला, पता निवासी ग्राम

0.405

165/3

42 बलवन्त पिता उमराव जाति भीलाला, पता साकिन- देह .

(7) (8) (6)

(5)

0.020 0.020

0.041 0.041

0.160 0.160

0.440 0.440

0.160 0.160

0.150 0.150

0.170 0.170

0.110 0.110

0.100 0.100

0.140 0.140

0.450

0.010

0.440

1.070

0.010

0.930

0.130

0.140 0.140

0.005 0.005 [ भाग 1 1616

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 मई 2016

(7) (8)

(6)

(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

0.040

0.040

0.404

165/4

43 भारत पिता उमराव जाति भीलाला, पता साकिन-देह.

0.050

0.405

0.050

165/5

44 गजानंद पिता उमराव

जाति भीलाला, पता निवासी ग्राम

0.030

0.030

0.405

165/6

45 गणपत पिता उमराव जाति भीलाला, साकिन-देह.

0.200

0.200

0.813

177/2

46 छीतु पिता मोत्या

178

जाति भीलाला, पता निवासी ग्राम.

0.480

0.480

1.622

177/3

47

180/2

दशरथ, चैनसिंग , कमला, जशोदा, सयदा, मयदा, संतोषी पिता अमरसिंग

जाति भीलाला, साकिन-देह.

0.200

0.200

180/1

0.971

181/6

48 बाबुसिंह पिता बालू जाति भीलाला, साकिन- देह.

1.185 11.097

2.090

7.822

79.457

योग ..

नोट.-( 1 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा घाटी विकास संभाग क्रमांक -11 बड़वानी के कार्यालय में कार्यलयीन समय में किया जा सकता है.

(2 ) कोई भी व्यक्ति अधिसूचना की प्रकाशन के तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना के विनिर्दिष्ट भूमि का कलेक्टर ( भू- अर्जन ) बड़वानी की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लगंम सृजित नहीं करेगा.

(3 ) सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत नहर निर्माण का पर्यावरणीय समाघात का अध्ययन किया गया है अतः धारा 6 की उपधारा ( 2 ' क ' ) के अनुसार सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारंश प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है.

(4) भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन के उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 10 के प्रावधान भी सिंचाई परियोजना होने के कारण लागू नहीं होंगे.

(5 ) इस प्रारंभिक अधिसूचना वर्णित भूमि के क्षेत्र उपयुक्तता एवं औचित्य के संबंध में हितबद्ध व्यक्ति धारा 15 ( 1 ) के अधीन 60 दिवस के भीतर भू- अर्जन अधिकारी के कार्यालय में आक्षेप प्रस्तुत कर सकते है.

(6 ) समुचित सरकार की वेवसाइट www.barwani.nic.in पर भी अपलोड किया गया है.

क्र. 1664- भू- अर्जन- 2016- रा.प्र.क्र. 13ए- 82-2015-16.- चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया हैं, कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में ग्राम पिपलाज , तहसील बड़वानी जिला बड़वानी में इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की वितरण शाखा के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्यों हेतु आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची -2 में उल्लेखित है.

1617

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 मई 2016

भाग 1 ]

अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्र. 30 सन् 2013) की धारा 11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची ( 2 ) की भूमि की अनुसूची ( 1 ) में अँकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है:-

अनुसूची ( 1 )

ग्राम : पिपलाज, तहसील-बड़वानी

विवरण

स. क्र.

अर्जित रकबा ( हेक्टेयर)

कुल रकबा ( हेक्टेयर )

असिंचित

सिंचित

(4) (1)

(2)

(3)

27.980

1.650 पिपलाज

1 ग्राम :

सिंचित असिंचित

पड़त

(8)

पड़त कुल (10) कुल (6) (7)

(9)

(5)

2.762 2.237

0.055 0.470 31.914

2.284

अनुसूची ( 2 )

ग्राम : पिपलाज, प. ह. नं. 14 तहसील , बड़वानी के इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की तलुन वितरण शाखा एवं उसकी उपनहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्यों हेतु आवश्यक वर्णित भूमि जो आवश्यक है

खसरा नंबर स. क्र. कृषक का नाम

(1)

(3) (2)

11/2 1 राधेश्याम , मनोरमा पिता बाबुलाल, ब्राह्मण, निवासी बड़वानी.

11/4

11/5 2 सोमेश्वर पिता गोटुराम, जानकी बेवा पुरुषोत्ततम, अनुसुईया , वसुंधरा पिता गोटुराम , रमेशचन्द्र पिता शंकर राव, जयंती , मोहन , दीपक पिता बाबुलाल ब्राह्मण , निवासी बड़वानी.

12/3 3 हरीश पिता देवराम, कुलमी, निवासी पिपलाज.

13/2 4 ज्योति पति नकुल, कुलमी, निवासी बड़वानी.

14/2 5 राहुल पिता विजय , कुलमी निवासी पिपलाज.

14/3 6 राधेश्याम पिता कोरजी, कुलमी, निवासी पिपलाज.

14/4 7 कृष्णकांत पिता बुलचंद शुक्ला जाति ब्राह्मण , निवासी पिपलाज.

16/1 8 भागीरथ पिता शिवा, कुलमी, निवासी पिपलाज.

16/2 9 रन्छोड़ पिता गोपाल , कुलमी, निवासी पिपलाज.

16/6 10 राजेश पिता रुखडु, कुलमी निवासी पिपलाज.

अर्जित भूमि ( हेक्टेयर )

सिंचित असिंचित

कुल

पड़त

कुल भूमि का रकबा (हेक्टेयर)

(8) (5)

(6)

(7)

(4)

1.000

0.190 0.190

0.250 0.305 0.055

3.853

0.052 1.012

0.052

0.085 0.085

3.238

0.080 1.862

0.070

0.010

0.197 0.197

1.862

0.380 0.380

1.862

0.175 1.093

0.175

0.130 0.130

1.307

0.040 1.696

0.040 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 मई 2016

1618

(8)

(6)

(7)

(5)

(3)

(4)

(2)

(1)

0.110

0.010

0.100

1.809

17/1

11 मोतीलाल पिता शंकर, कुलमी निवासी पिपलाज.

0.010 0.138

0.128

17/2

1.619

12 गेंदालाल पिता शंकर, कुलमी, निवासी पिपलाज .

0.090

0.090

17/3

1.214

13 मोहन पिता शंकर, कुलमी निवासी पिपलाज.

0.100

0.100

20/1

1.619

14 सुरेश, शकुन्तला पिता बाबुलाल मारू, निवासी पिपलाज.

0.320

0.320

20/2

2.226

15 महेश पिता छगन, कुलमी निवासी पिपलाज.

0.255

0.255

1.809

20/5

20/11

16 दिनेश पिता छगन, कुलमी , निवासी पिपलाज.

0.060

0.060

20/9

1.032

17 सुरेश पिता बाबुलाल मारू, निवासी पिपलाज.

0.055

0.055

21/5

1.801

18 राधेश्याम पिता देवराम, कुलमी, निवासी पिपलाज.

2.762

0.470

0.055

31.914

2.237

योग ..

नोट.- ( 1 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा घाटी विकास संभाग क्रमांक -11 बड़वानी के कार्यालय में कार्यलयीन समय में किया जा सकता है.

(2 ) कोई भी व्यक्ति अधिसूचना की प्रकाशन के तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना के विनिर्दिष्ट भूमि का कलेक्टर ( भू- अर्जन ) बड़वानी की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/ कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लगंम सृजित नहीं करेगा.

(3 ) सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत नहर निर्माण का पर्यावरणीय समाघात का अध्ययन किया गया है अतः धारा 6 की उपधारा ( 2 ' क' ) के अनुसार सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारंश प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है.

(4) भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन के उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 10 के प्रावधान भी सिंचाई परियोजना होने के कारण लागू नहीं होंगे.

(5 ) इस प्रारंभिक अधिसूचना वर्णित भूमि के क्षेत्र उपयुक्तता एवं औचित्य के संबंध में हितबद्ध व्यक्ति धारा 15 ( 1 ) के अधीन 60 दिवस के भीतर भू- अर्जन अधिकारी के कार्यालय में आक्षेप प्रस्तुत कर सकते है.

(6 ) समुचित सरकार की वेबसाइट www.barwani.nic.in पर भी अपलोड किया गया है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अजयसिंह गंगवार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

1619

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 मई 2016

भाग 1 ]

राजस्व विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल

भोपाल , दिनांक 13 मई 2016

क्र. एफ- 2-3-2010- सात शा. 6.- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 ( क्रमांक 20 सन् 1959 ) की धारा 24 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार , एतद्वारा , मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994 ) के अधीन गठित की गई समस्त ग्राम पंचायतों को उनकी अपनी-अपनी अधिकारिताओं के भीतर, - (1 ) नामांतरण के अविवादित मामलों के निराकरण के संबंध में, उक्त संहिता की धारा 110 के अधीन तहसीलदार की शक्तियां इस निदेश के साथ प्रदान करती है कि ऐसे मामलों का निराकरण तीस दिन के भीतर किया जाए तथा इस समयावधि के पश्चात् ऐसे मामलों का निराकरण तहसीलदार द्वारा किया जाएगा; और

(2 ) खातों के बंटवारे के अविवादित मामलों के संबंध में, उक्त संहिता की धारा 178 के अधीन तहसीलदार की शक्तियां इस निदेश के साथ प्रदान करती है कि ऐसे मामलों का निराकरण नब्बे दिन के भीतर किया जाए तथा इस समयावधि के पश्चात्ऐसे मामलों का निराकरण तहसीलदार द्वारा किया जाएगा .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , सुरेश कुमार रजक, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 13 मई 2016

क्र. एफ- 2-3-2010- सात- शा.6.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ. 2-3-2010- सात- शा.6 दिनांक 13 मई 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सुरेश कुमार रजक, उपसचिव.

Bhopal , the 13th May 2016

F.2-3-2010 - VII - Sec.6 . In exercise of the powers conferred by sub- section ( 1 ) of Section 24 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code , 1959 (No. 20 of 1959) , the State Government , hereby confers the following powers upon all Gram Panchayats constituted under the Madhya Pradesh Panchayat Raj Avam Gram Swaraj Adhiniyam, 1993 (No. 1 of 1994) , within their respective jurisdiction , namely ,-

(1) the powers of Tahsildar under section 110 of the said Code for the purpose of disposal of undisputed cases of mutation with the direction that such cases be disposed of within thirty days and after this time period such cases shall be disposed of by the Tahsildar ; and

(2) the powers of Tahsildar under section 178 of the said Code for the purpose of disposal of undisputed cases of partition of holdings with the direction that such cases be disposed of within ninety days and after this time period such cases shall be disposed of by the Tahsildar .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , SURESH KUMAR RAJAK , Dy . Secy .

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 मई 2016

1620

राजस्व विभाग

कार्यालय , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग रीवा , दिनांक 30 मार्च 2016

पत्र क्र. 976 - प्रका. - भू-अर्जन-2016. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत , इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला-रीवा

(ख ) तहसील- रायपुर कर्चुलियान

(ग) ग्राम-ऐतला 37

(घ) क्षेत्रफल-1.001 हेक्टेयर.

खसरा नंबर

अर्जित रकबा

(हे. में)

(2)

(1)

अ-निजी पट्टे की भूमि

0.203

192

0.018

200

0.011

198

0.034

199

0.074

202

0.002

206

0.076

203

205

0.008

0.050

317

318

0.001

0.078

319

0.011

320

0.001

315

0.020

323

0.020

322

0.026

311

0.008

321

0.004

305

(2)

(1)

309

0.013

308

0.012

0.001

306

307

0.013

0.025

254

0.002

253

0.021

146

143

0.015

0.001

145

0.032

140

0.003

120

0.023

141

0.001

135

133

0.008

0.016

134

0.001

127

0.003

142

132

0.041

85

0.001

0.005

129

0.013

95

93

0.009

0.014

144

0.918

अ. निजी पट्टे की भूमि का योग

ब. म. प्र. शासन की भूमि

0.026

204

0.029

255

0.028

94

ब. म. प्र . शासन की भूमि का योग .0.083 अ + ब का योग 1.001

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.-" बहुती नहर के अन्तर्गत अमिलकी वितरक के माइनर क्र. 13 " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 978 - प्रका.- भू-अर्जन-2016 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद 1621

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 मई 2016

भाग 1 ]

( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख ) तहसील- रायपुर कर्चुलियान

(ग ) ग्राम- भलुही 467

(घ) क्षेत्रफल-0.134 हेक्टेयर.

खसरा नंबर

अर्जित रकबा (हे. में)

(2)

(1)

अ-निजी पट्टे की भूमि

330

0.062

0.039

329

0.033

328

0.134

अ. निजी पट्टे की भूमि का योग .

ब-म. प्र. शासन की भूमि

ब. म. प्र . शासन की भूमि का योग 0.134 अ + ब का योग

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.-" बहुती नहर के अन्तर्गत अमिलकी वितरक के माइनर क्र. 13 " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 980- प्रका. - भू-अर्जन-2016. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत , इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील- रायपुर कर्चुलियान

(ग) ग्राम- रोर 561

(घ) क्षेत्रफल-0.960 हेक्टेयर.

खसरा नंबर

अर्जित रकबा

(हे. में )

(2)

(1)

अ-निजी पट्टे की भूमि

0.076

90

0.060

91

0.001

80

0.098

79

0.010

78

0.005

77

53

0.018

0.082

54

0.058

57

0.097

58

0.004

61

0.059

62

0.002

44

0.148

43

0.111

42

0.002

40

41

0.127

0.001

37

0.001

64

अ. निजी पट्टे की भूमि का योग 0.960

ब- म. प्र. शासन की भूमि

ब. म. प्र. शासन की भूमि का योग .0.000 अ + ब का योग 0.960

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.-" बहुती नहर के अन्तर्गत अमिलकी वितरक के माइनर क्र. 15" में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 982- प्रका. - भू-अर्जन-2016 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत , इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित 1622

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 मई 2016

सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है : -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- रीवा

(ख) तहसील- गुढ

(ग) ग्राम- गेरुआरी 17

(घ) क्षेत्रफल -1.003 हेक्टेयर.

खसरा नंबर

अर्जित रकबा (हे. में) (1)

(2)

अ-निजी पट्टे की भूमि

0.039 112

0.041 114

593

0.024 594

0.084

0.006 588

0.001 592

587

0.150

0.010 585

0.033 583

0.045 584

0.051 328

0.023 323

0.055 324

0.005 335

321

0.037

0.006 320

0.024 318

0.022 317

0.028 315

306

0.004

0.024 308

0.028 309

0.021 310

346

0.001 322

0.101

0.008 382

0.011 383

0.009 385

0.016 387

0.009 388

0.010 389

(2)

(1)

0.052

427

426

0.004

अ. निजी पट्टे की भूमि का योग 0.982

ब- म. प्र. शासन की भूमि

0.018

327

305

0.003

.0.021

1.003

ब. म. प्र . शासन की भूमि का योग अ + ब का योग

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.-" बहुती नहर के अन्तर्गत रतहरा वितरक के माइनर क्र. 1 " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 984- प्रका .- भू-अर्जन-2016. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख ) तहसील - गुढ

(ग) ग्राम- पहाऊ 355

(घ) क्षेत्रफल -1.737 हेक्टेयर .

खसरा नंबर

अर्जित रकबा (हे. में )

(2)

(1)

अ-निजी पट्टे की भूमि

0.027

101

0.057

102

0.001

100

0.168

113

120

0.001

0.025

118

0.030

119

0.055

117 1623

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 मई 2016

भाग 1 ]

(2) (1)

0.187 232

0.013 237

278

0.175

0.013 279

0.061 281

174

0.119

0.008 173

0.084 175

0.007 364

363

0.095

0.008 362

0.069 358

0.068 359

0.010 382

0.086 396

0.074 397

0.034 399

0.022 417

0.023 445

0.002 439

0.003 446

0.025 448

0.002 450

0.025 459

0.002 290

0.014 288

0.017 291

0.008 287

0.020 301

0.009 312

0.034 310

0.003 309

0.011 307

0.004 398

0.001 405

0.001 406

0.006 400

0.001 401

0.001 447

0.002 298

0.003 311

(2)

(1)

0.002

285

अ. निजी पट्टे की भूमि का योग 1.716

ब-म. प्र. शासन की भूमि

0.005

440

0.009

461

0.007

305

ब. म . प्र. शासन की भूमि का योग .0.021 अ + ब का योग 1.737

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.-" बहुती नहर के अन्तर्गत रतहरा वितरक के माइनर क्र. 3 एवं 4 " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु .

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 986- प्रका. - भू-अर्जन-2016. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत , इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- रीवा

(ख) तहसील- गुढ

(ग) ग्राम-कौवाढ़ान 115

(घ) क्षेत्रफल-0.384 हेक्टेयर .

खसरा नंबर

अर्जित रकबा (हे. में)

(2)

(1)

अ-निजी पट्टे की भूमि

0.054

60

0.038

58

0.001

56

55

0.114

52

0.001

0.018

54

0.006

53 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 मई 2016

1624

(2)

(1)

0.002

31

0.078

30

0.006

34

32

0.011

0.001

35

अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . 0.384

ब- म. प्र. शासन की भूमि

ब. म. प्र. शासन की भूमि का योग 0.000 अ + ब का योग 0.384

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.-" बहुती नहर के अन्तर्गत रतहरा वितरक के माइनर क्र . 5 " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 988- प्रका. - भू-अर्जन-2016. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील- गुढ

(ग) ग्राम- बंजारी 399

(घ) क्षेत्रफल-0.101 हेक्टेयर.

खसरा नंबर

अर्जित रकबा (हे . में)

(1)

(2) अ-निजी पट्टे की भूमि

0.001

403

0.100

400

अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . 0.101 ब-म. प्र. शासन की भूमि

0.101 ब. म. प्र . शासन की भूमि का योग .0.000 अ + ब का योग

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है .-" बहुती नहर के अन्तर्गत रतहरा वितरक के माइनर क्र. 6 " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 990 - प्रका.- भू-अर्जन-2016. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील- गुढ

(ग ) ग्राम- चंदेहरी 177

(घ) क्षेत्रफल-0.449 हेक्टेयर .

खसरा नंबर

अर्जित रकबा (हे. में)

(2)

(1)

अ-निजी पट्टे की भूमि

0.022

126

0.041

127

0.026

121

0.014

122

120

0.099

0.005

115

0.139

116

108

0.019

0.005

109

0.038

110

0.014

113

0.001

107

अ. निजी पट्टे की भूमि का योग 0.423 ब-म. प्र. शासन की भूमि

0.026

ब. म. प्र. शासन की भूमि का योग अ + ब का योग 124 .0.026 0.449 1625

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 मई 2016

भाग 1 ]

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.-" बहुती नहर के अन्तर्गत रतहरा वितरक के माइनर क्र. 5 " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

पत्र क्र. 992 - प्रका.- भू-अर्जन-2016. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत , इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- रीवा

(ख) तहसील- गुढ

(ग) ग्राम- पकरा 327

(घ) क्षेत्रफल-0.499 हेक्टेयर.

खसरा नंबर

अर्जित रकबा

(हे. में)

(2)

(1)

अ-निजी पट्टे की भूमि

0.090

19

0.043

22

0.010

23

0.063

24

25

0.046

0.040

28

30

0.038

0.148

32

0.002

33

अ. निजी पट्टे की भूमि का योग 0.480 ब-म. प्र. शासन की भूमि

0.019

44

ब. म. प्र. शासन की भूमि का योग .0.019 0.499 अ + ब का योग

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है. -" बहुती नहर के अन्तर्गत रतहरा वितरक के माइनर क्र. 6 " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

पत्र क्र. 994- प्रका. - भू-अर्जन-2016. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत , इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- रीवा

(ख) तहसील- गुढ

(ग) ग्राम- गेरुई 166

(घ ) क्षेत्रफल-0.747 हेक्टेयर.

खसरा नंबर

अर्जित रकबा

(हे. में)

(2)

(1)

अ-निजी पट्टे की भूमि

314

0.022

316

0.133

0.061

322

308

0.061

328

0.143

0.001

327

0.048

329

335

0.049

0.107

334

0.012

168

0.013

317

333

0.097

अ. निजी पट्टे की भूमि का योग 0.747

ब-म. प्र. शासन की भूमि

ब. म. प्र. शासन की भूमि का योग .0.000 अ + ब का योग 0.747

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.-" बहुती नहर के अन्तर्गत रतहरा वितरक के माइनर क्र. 7 " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू- अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 मई 2016

1626

पत्र क्र. 996- प्रका. - भू-अर्जन-2016. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत , इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- रीवा

(ख) तहसील- गुढ

(ग ) ग्राम- हटवा 629

(घ ) क्षेत्रफल-1.606 हेक्टेयर.

खसरा नंबर

अर्जित रकबा (हे. में)

(1)

(2)

अ-निजी पट्टे की भूमि

251

0.115

0.098

252

0.027

254

0.056

262

261

0.010

0.001

265

0.162

260

0.027

259

256

0.004

0.071

257

0.030

295

294

0.040

0.078

296

0.051

297

0.005

255

0.021

293

0.181

113

0.012

105

0.063

117

0.025

104

0.084

119

0.017

120

121

0.113

0.010

122

0.028

124

(2)

(1)

0.137

130

0.008

127

0.097

133

0.013

103

अ. निजी पट्टे की भूमि का योग 1.584

ब- म. प्र. शासन की भूमि 0.022

125

ब. म. प्र. शासन की भूमि का योग 0.022 अ + ब का योग 1.606

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.-" बहुती नहर के अन्तर्गत रतहरा वितरक के माइनर क्र. 7 एवं 8 " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

पत्र क्र. 998- प्रका. - भू-अर्जन-2016. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- रीवा

(ख) तहसील- गुढ़

(ग ) ग्राम-लोही 574

(घ) क्षेत्रफल-0.551 हेक्टेयर.

खसरा नंबर

अर्जित रकबा (हे. में)

(2)

(1)

अ-निजी पट्टे की भूमि

0.042

505

0.128

504

0.039

439

0.041

440

442

0.013

0.010

443

0.028

453 1627

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 मई 2016

भाग 1 ]

(2)

(1)

452

0.017

0.033

451

0.094

434

0.056

435

0.030

444

0.001

447

0.004

448

0.001

449

0.014

450

अ. निजी पट्टे की भूमि का योग 0.551

ब- म. प्र. शासन की भूमि

अ + ब का योग 0.551 ब. म. प्र . शासन की भूमि का योग 0.000

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.-" बहुती नहर के अन्तर्गत रतहरा वितरक के माइनर क्र. 3 " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1000- प्रका.- भू-अर्जन-2016. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत , इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख ) तहसील- गुढ़

(ग ) ग्राम- भीटा 474

(घ) क्षेत्रफल-0.911 हेक्टेयर.

खसरा नंबर

अर्जित रकबा (हे. में)

(2)

(1)

अ-निजी पट्टे की भूमि

0.108

219

0.018

227

(2)

(1)

228

0.102

0.050

229

238

0.043

0.085

230

0.002

231

0.003

277

0.045

276

0.049

278

0.116

279

0.005

274

0.025

300

0.020

301

0.063

272

0.019

302

0.003

304

25

0.110

अ. निजी पट्टे की भूमि का योग .. 0.866 ब-म. प्र. शासन की भूमि

0.031

303

0.014

243

ब. म. प्र. शासन की भूमि का योग, 0.045 अ + ब का योग 0.911

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.-" बहुती नहर के अन्तर्गत रतहरा वितरक के माइनर क्र. 2 एवं 3 " में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1002- प्रका.- भू-अर्जन-2016. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत , इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील- गुढ [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 मई 2016

1628

(ग) ग्राम- पटना 328

(घ) क्षेत्रफल-1.028 हेक्टेयर.

खसरा नंबर

अर्जित रकबा (हे. में)

(2)

(1)

अ-निजी पट्टे की भूमि

0.005

250

251

0.084

0.147

247

430

0.039

0.008

431

432

0.010

0.020

429

0.012

428

0.003

427

0.121

426

0.006

424

0.138

423

0.001

491

0.037

422

0.071

489

0.001

419

158

0.008

0.020

179

0.030

164

0.034

151

0.105

150

149

0.037

0.028

173

0.015

174

0.006

286

0.012

161

0.002

301

0.013

273

1.013

अ. निजी पट्टे की भूमि का योग

ब-म. प्र. शासन की भूमि

0.015

501

ब. म. प्र. शासन की भूमि का योग .0.015 1.028

अ + ब का योग

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.-" बहुती नहर के अन्तर्गत रतहरा वितरक के माइनर क्र. 2 " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू- अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

पत्र क्र. 1004- प्रका .- भू-अर्जन-2016. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है : -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील- रायपुर कर्चुलियान

(ग) ग्राम- रौरा 563

(घ) क्षेत्रफल-4.186 हेक्टेयर.

खसरा नंबर

अर्जित रकबा (हे. में)

(2)

(1)

अ-निजी पट्टे की भूमि

1470/918

0.044

0.034

915

0.066

914

0.011

913

0.157

918

0.017

917

924

0.047

0.040

916

0.101

925

0.001

930

929

0.129

0.065

926

0.128

927

0.015

928

0.105

933

0.191

935

0.118

940

0.027

938

941

0.009 1629

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 मई 2016

भाग 1 ]

(1)

(2)

0.036

939

0.028

953

0.028

954

0.001

955

0.236

956

0.001

949

0.017

948

0.028

947

0.312

957

0.012

854

0.017

960

0.047

835

0.040

846

833

0.042

0.381

834

0.286

236

0.001

235

232

0.435

0.172

231

0.194

230

0.248

839

227

0.193

225

0.079

0.001

228

अ. निजी पट्टे की भूमि का योग 4.140

ब-म. प्र. शासन की भूमि

0.031

934

0.015

219

ब. म. प्र. शासन की भूमि का योग .0.046

अ + ब का योग 4.186

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.-" बहुती नहर के अन्तर्गत अमिलकी वितरक " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

पत्र क्र. 1006- प्रका. - भू-अर्जन-2016. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत , इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख ) तहसील- रायपुर कर्चुलियान

(ग ) ग्राम-नाइन 316

(घ) क्षेत्रफल -0.885 हेक्टेयर.

खसरा नंबर

अर्जित रकबा (हे. में)

(2)

(1)

अ-निजी पट्टे की भूमि

264

0.011

0.035

261

0.093

260

259

0.108

254

0.011

0.056

255

247

0.012

0.001

251

0.010

250

0.024

248

0.003

249

0.013

224

0.072

225

0.038

208

207

0.045

205

0.078

0.008

133

137

0.002

134

0.018

0.016

132

0.009

142

0.005

143

162

0.006

0.005

144

0.022

147

0.021

161

0.007

148

0.005

149 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 मई 2016

1630

(2)

(1)

0.001

152

153

0.003

0.001

154

0.016

155

0.017

76

0.007

73

0.005

27

0.004

26

0.001

28

0.008

13

30

0.018

0.001

12

0.007

11

0.001

10

0.005

7

0.009

6

0.001

33

0.001

34

अ. निजी पट्टे की भूमि का योग 0.840

ब- म. प्र. शासन की भूमि

0.038

226

0.007

77

ब. म. प्र . शासन की भूमि का योग 0.045 अ + ब का योग 0.885

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.-" बहुती नहर के अन्तर्गत अमिलकी वितरक के माइनर क्र. 15 " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1008 - प्रका.- भू-अर्जन-2016. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है : -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील- गुढ

(ग ) ग्राम- चदिहर 176

(घ) क्षेत्रफल-0.971 हेक्टेयर.

खसरा नंबर

अर्जित रकबा (हे. में)

(2)

(1)

अ-निजी पट्टे की भूमि

0.173

150

0.007

149

147

0.015

0.203

146

132

0.074

0.142

141

0.013

142

0.066

186

0.023

185

0.063

184

0.192

183

0.971

अ. निजी पट्टे की भूमि का योग

ब-म. प्र. शासन की भूमि

0.971 ब. म. प्र. शासन की भूमि का योग .0.000 अ + ब का योग

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.-" बहुती नहर के अन्तर्गत रतहरा वितरक के माइनर क्र. 5 " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

रीवा, दिनांक 25 अप्रैल 2016

क्र. 1256-कार्य- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत , इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है : -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- रीवा

(ख ) तहसील- हुजूर 1631

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 मई 2016

भाग 1 ]

(ग) नगर/ ग्राम- रुपौली

(घ) क्षेत्रफल-1.379 हेक्टेयर.

खसरा नंबर

अर्जित रकबा (हे. में)

(2) (1)

अ-निजी पट्टे की भूमि 34

0.103

0.042 47/1

0.023 47/2

0.026 74

75

0.023

0.005 76/1

0.023 76/2

140

0.042

0.012 144

0.010 146

0.010 147

0.020 151

0.019 152

155

0.037

0.045 156

0.020 163

182

0.020

0.014 183

212

0.030 294

0.011

0.230 594

0.055 622/1

0.067 622/2

0.014 729

813

0.002

0.008 814

0.007 815

0.005 819

828

0.007

0.004 839

0.015 1113/1284

0.015 1114

0.012 1185/1

1193

0.005

0.030 1195/1

0.008 1195/2

कुल योग .. 1.379 ( 1 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.- टोन्स लिंक नहर के बायें पार्श्व में अतिरिक्त सैच्य हेतु चचाई वितरक की रहट माइनर की रहट सबमाइनर नं . 3 में विस्तार कार्य माइनर नहर के निर्माण में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि पर स्थिति संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक भू- अर्जन एवं पुनर्वास, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है पत्र क्र. 1258-कार्य- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत , इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- रीवा

(ख) तहसील- हुजूर

(ग) नगर/ग्राम- मकरवट

(घ) क्षेत्रफल लगभग- 0.116 हेक्टेयर.

खसरा नंबर

अर्जित रकबा (हे. में)

(1)

(2)

अ-निजी पट्टे की भूमि

33/2

0.008

0.007

38

0.046

197

0.045

198

0.018

208

कुल योग 0.124

(1 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.- टोन्स लिंक नहर के बायें पार्श्व में अतिरिक्त सैच्य हेतु रहट सबमाइनर नं. 3 के विस्तार कार्य माइनर नहर के निर्माण में आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थिति संपत्तियों के अर्जन हेतु.

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक भू- अर्जन एवं पुनर्वास , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 मई 2016

1632

पत्र क्र. 1268 - प्रका. - भू-अर्जन-2016. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत , इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील- जवा

(ग ) ग्राम- बरेतीकला

(घ) क्षेत्रफल लगभग-3.923 हेक्टेयर.

अर्जित रकबा ( हेक्टर में ) खसरा नं .

निजी भूमि (2)

शासकीय भूमि (3) (1)

0.680

28

0.143

251

0.143

252

0.143

253

0.413

267

0.096

764

0.106

765

766

0.120

0.047 776

823

0.010

0.047

825

826

0.138

827

0.069

0.014

828

0.081

830

0.047

834

0.073

875

0.015

876

877

0.130

882

0.019

884

0.149

0.058

886

0.008

887

0.122

888

889

0.076

0.020

1011

0.066

1012

0.010

1013

0.004

1014

1015

0.104

1107

0.026

1111

0.106

(2)

(3) (1)

0.081

1112

0.075

1113

0.005 1178

1182

0.068

1183

0.116

0.015

1184

1185

0.185

0.027

1186

0.048

1187

0.020

1193

3.923

योग :

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.- बाणसागर परियोजना के अंतर्गत " त्योंथर बहाव योजना के नहर निर्माण " में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1272- प्रका.- भू-अर्जन-2015. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि /शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- रीवा

(ख) तहसील- जवा

(ग) नगर/ग्राम- कल्याणपुर 57

(घ) क्षेत्रफल लगभग-0.030 हेक्टेयर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा ( हेक्टर में ) निजी भूमि

(2)

शासकीय भूमि (3) (1)

(अ ) निजी पट्टे की भूमि

0.030

37

योग .. 0.030

निरंक 0.030 (ब) शासकीय भूमि महायोग ..

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.- बाणसागर परियोजना के अंतर्गत " टमस मुख्य नहर निर्माण " में आने वाली निजी/शासकीय भूमियों एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

1633

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 मई 2016

भाग 1 ]

पत्र क्र. 1274- प्रका.- भू-अर्जन- 2015.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- रीवा

(ख) तहसील- जवा

(ग) नगर/ ग्राम-पाटी-322

(घ ) क्षेत्रफल लगभग- 3.039 हेक्टेयर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा ( हेक्टर में )

निजी भूमि (2)

शासकीय भूमि (3) (1)

180

0.068

0.183

181

0.151

185

0.295

186

0.004

195

196

0.079

0.118

197

198

0.011

239

0.041

0.002

240

241

0.026

0.070

242

243

0.055

0.083

244

245

0.083

246

0.083

247

0.003

248

0.025

0.083

249

250

0.011

255

0.104

0.051

260

261

0.197

262

0.108

0.047

275

276

0.163

0.012

277

0.184

278

0.045

279

0.047

282

0.257

283

284

0.090

(2)

(3) (1)

285

0.039

307

0.057 2.875

(ब) शासकीय भूमि

1

0.164

0.164

3.039

योग .. महायोग ..

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.- बाणसागर परियोजना के अंतर्गत " टमस मुख्य नहर निर्माण" में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1276- प्रका. - भू-अर्जन- 2015.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है : -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील- जवा

(ग) नगर/ ग्राम- गुढ़ पवाई

(घ) क्षेत्रफल लगभग- 0.160 हेक्टेयर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा ( हेक्टर में )

शासकीय भूमि

निजी भूमि

(3) (1)

(2)

(अ ) निजी पट्टे की भूमि

287

0.040

0.120

103

योग .. 0.160

(ब) शासकीय भूमि

निरंक 0.160 महायोग

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.-बाणसागर परियोजना के अंतर्गत " टमस मुख्य नहर निर्माण" में आने वाली निजी/शासकीय भूमियों एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु .

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. एल. साकेत, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

1634

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 मई 2016

कार्यालय , कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग पन्ना, दिनांक 31 मार्च 2016

प्र. क्र. 020 -अ-82- वर्ष 2015-16.- भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 ( 1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय - सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013की धारा 15 ( 2 ) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- पन्ना

(ख) तहसील- गुनौर

(ग) ग्राम- मोहाई , प.ह.नं. 54

(घ) लगभग क्षेत्रफल- 10.10 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

भूमिका प्रकार

कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(3) (1)

219

0.50

निजी भूमि 220

0.50

निजी भूमि 222

1.46

निजी भूमि

0.74

223

निजी भूमि

0.74

224

निजी भूमि

0.56

225

निजी भूमि

0.56

226

निजी भूमि

0.70

231

निजी भूमि

0.60

227

निजी भूमि

0.30

243

निजी भूमि

0.20

230

निजी भूमि 228

0.56

निजी भूमि

0.26

242

निजी भूमि

(3) (1)

(2)

229

0.50

निजी भूमि 248

0.42

निजी भूमि 91

0.10

निजी भूमि 93

0.50

निजी भूमि 254

0.90

निजी भूमि

10.10

कुल रकबा निजी भूमि

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-टिर्री गुरने तालाब योजना के अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य हेतु.

(3 ) भूमिका नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकार (राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी , गुनौर में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 021 - अ-82- वर्ष 2015-16.- भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 ( 1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय - सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013की धारा 15 (2 ) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है , इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- पन्ना

(ख) तहसील- गुनौर

(ग) ग्राम-बिल्हा कंगाली, प.ह.नं. 54

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-26.88 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

भूमि का प्रकार

कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(1)

(2)

(3) 389

0.60

निजी भूमि

0.75

390

निजी भूमि 396

1.50

निजी भूमि 400

0.01

निजी भूमि 397

0.18

निजी भूमि मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 मई 2016

भाग 1 ]

(2)

(3) (1)

0.07

398

निजी भूमि

0.80

405

निजी भूमि

1.02

408

निजी भूमि

0.47

409

निजी भूमि

0.43

410

निजी भूमि

0.10

412

निजी भूमि 413

0.05

निजी भूमि 415

1.60

निजी भूमि 427

0.33

निजी भूमि

0.37

431

निजी भूमि 432

1.48

निजी भूमि

3.21

1/1

निजी भूमि

3.21

1/2

निजी भूमि

0.65

16

निजी भूमि

0.57

8

निजी भूमि

0.44

9 .

निजी भूमि 10

0.35

निजी भूमि 15

0.26

निजी भूमि

0.46

11

निजी भूमि

0.21

12

निजी भूमि

2.00

14/1

निजी भूमि 14/2

0.83

निजी भूमि

0.05

18

निजी भूमि

0.56

49

निजी भूमि

0.03

50

निजी भूमि 48

0.01

निजी भूमि 282

0.67

निजी भूमि

1.66

278

निजी भूमि

0.01

302

निजी भूमि

0.96

297

निजी भूमि

0.57

298

निजी भूमि 299

0.35

निजी भूमि

0.02

325

निजी भूमि

0.03

326

निजी भूमि 68

0.01

निजी भूमि कुल रकबा निजी भूमि 26.88

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- टिर्री गुरने तालाब योजना के अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य हेतु.

(3 ) भूमिका नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , गुनौर में किया जा सकता है .

प्र. क्र. 019 - अ-82 - वर्ष 2015-16.- भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम,

1635 2013 की धारा 15( 1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय- सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013की धारा 15( 2 ) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है , अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- पन्ना

(ख) तहसील- गुनौर

(ग ) ग्राम- मटेवरा, प.ह.नं. 53

(घ) लगभग क्षेत्रफल- 11.90 हेक्टेयर .

खसरा नम्बर

कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में )

भूमि का प्रकार (3)

(2)

(1)

215/1

2.01

निजी भूमि

0.53

215/2

निजी भूमि 217

0.66

निजी भूमि

0.59

218

निजी भूमि

0.42

212

निजी भूमि

0.46

213

निजी भूमि

0.27

162

निजी भूमि

0.76

214

निजी भूमि

0.48

160

निजी भूमि

1.67

159

निजी भूमि 157

1.59

निजी भूमि

0.05

155

निजी भूमि

0.40

153

निजी भूमि

0.30

216/1

निजी भूमि

0.60

216/2

निजी भूमि

0.59

129/1ख

निजी भूमि 161

0.32

निजी भूमि

0.20

128

निजी भूमि कुल रकबा निजी भूमि 11.90 1636

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 मई 2016

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- टिर्री गुरने तालाब योजना के अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , गुनौर में किया जा सकता है .

प्र. क्र. 034- अ- 82 - वर्ष 2015-16.- भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 ( 1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय - सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 ( 2 ) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है , अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- पन्ना

(ख ) तहसील- रैपुरा

(ग ) ग्राम- बहिरवारा , प.ह.नं. 11

(घ) लगभग क्षेत्रफल- 1.030 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

भूमि का प्रकार

कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में )

(3) (1)

(2)

0.050

84/1

निजी भूमि

0.030

93/1

निजी भूमि

0.080

125

निजी भूमि

0.040

126

निजी भूमि 84/2

0.040

निजी भूमि

0.060

93/2

निजी भूमि

0.010

119

निजी भूमि

0.020

192

निजी भूमि 193

0.050

निजी भूमि 121

0.150

निजी भूमि 2021

0.030

निजी भूमि

0.010

202

निजी भूमि

0.010

122

निजी भूमि

(2)

(3) (1)

0.040

199

निजी भूमि

0.030

200

निजी भूमि

0.010

124

निजी भूमि

0.040

164/1

निजी भूमि

0.030

164/2

निजी भूमि

0.030

171

निजी भूमि

0.040

172

निजी भूमि

0.040

173

निजी भूमि

0.040

178

निजी भूमि

0.030

179

निजी भूमि

0.040

189

निजी भूमि

0.010

181

निजी भूमि

0.010

188/2

निजी भूमि

0.010

194

निजी भूमि

0.040

198

निजी भूमि

0.010

197

निजी भूमि

1.030

कुल रकबा निजी भूमि

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बिल्हा तालाब योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , शाहनगर में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 033- अ-82- वर्ष 2015-16.- भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 ( 1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय - सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 ( 2 ) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन अनुसूची में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है:-

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला - पन्ना

(ख) तहसील- रैपुरा 1637

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 मई 2016

भाग 1 ]

(ग) ग्राम- रानीपुरा , प.ह.नं. 10

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.700 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

भूमिका प्रकार (3) (1)

0.010

153/1

निजी भूमि 176

0.030

निजी भूमि

0.080

177

निजी भूमि

0.010

178

निजी भूमि 179

0.090

निजी भूमि 185

0.120

निजी भूमि

0.070

186/1/क/ 1

निजी भूमि

0.140

188/2

निजी भूमि 225

0.070

निजी भूमि 236

0.040

निजी भूमि 226/3

0.010

निजी भूमि

0.090

153/2

निजी भूमि

0.060

237/2

निजी भूमि

0.060

249

निजी भूमि

0.050

269

निजी भूमि 270

0.030

निजी भूमि

0.070

250

निजी भूमि 277

0.010

निजी भूमि 266

0.010

निजी भूमि 267

0.100

निजी भूमि

0.010

313

निजी भूमि

0.150

314

निजी भूमि

0.010

295

निजी भूमि 326

0.050

निजी भूमि

0.050

335

निजी भूमि 337

0.040

निजी भूमि 334

0.010

निजी भूमि

0.010

336

निजी भूमि

0.050

186/1/ख/1

निजी भूमि

0.100

81

निजी भूमि

0.070

निजी भूमि 90

91

0.160

निजी भूमि

0.040

93/1

निजी भूमि 79/2

0.050

निजी भूमि

0.070

79/1/2

निजी भूमि 117

0.010

निजी भूमि

0.020

118/1

निजी भूमि

0.020

119/1

निजी भूमि

0.010

119/2

निजी भूमि 121/2

0.040

निजी भूमि

0.020

118/2

निजी भूमि

0.040

121/1

निजी भूमि

(2)

(3) (1)

0.030

275

निजी भूमि 276

0.010

निजी भूमि

0.010

279

निजी भूमि 283

0.010

निजी भूमि 291

0.030

निजी भूमि

0.040

294

निजी भूमि 284

0.040

निजी भूमि

0.040

290

निजी भूमि

0.050

235/1

निजी भूमि

0.110

337

निजी भूमि

0.020

342

निजी भूमि

0.040

343

निजी भूमि

0.030

344

निजी भूमि

0.020

95

निजी भूमि

0.020

79/1/1

निजी भूमि

0.020

186/2

निजी भूमि

2.700

कुल रकबा निजी भूमि

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बिल्हा तालाब योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3 ) भूमिका नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी, शाहपुर में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शिव नारायण सिंह चौहान , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग ग्वालियर, दिनांक 18 अप्रैल 2016

प्र. क्र. 01 - अ-82-14-15- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-ग्वालियर

(ख) तहसील- भितरवार 1638

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 मई 2016

( ग) नगर/ग्राम- रिछारीखुर्द

(घ) क्षेत्रफल-0.200 हेक्टर .

सर्वे नम्बर

रकबा (हे. में)

(1)

(2)

09

योग 0.200 0.200

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- हरसी उच्चस्तरीय मुख्य नहर की वितरण प्रणाली के निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.

( 3 ) भूमि का नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , न्यायालय भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 09 - अ- 82-14-15- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- ग्वालियर

(ख ) तहसील-ग्वालियर

( ग) नगर/ग्राम-जखारा

(घ) क्षेत्रफल-0.460 हेक्टर.

सर्वे नम्बर

रकबा (हे. में)

(2)

(1)

68

0.170

0.050

52

0.240

313/1

योग 0.460

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- हरसी उच्चस्तरीय मुख्य नहर की शीतला माता शाखा नहर के निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.

(3 ) भूमि का नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, न्यायालय भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 10 - अ- 82-14-15- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-ग्वालियर

(ख ) तहसील-ग्वालियर

(ग ) नगर/ग्राम- नारायणपुर

(घ) क्षेत्रफल-0.350 हेक्टर.

सर्वे नम्बर

रकबा (हे. में )

(2)

(1)

0.020

123

0.010

83

0.100

67/2

38/1

0.050

0.050

38/2

37

0.020

योग 0.350

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- हरसी उच्चस्तरीय मुख्य नहर की शीतला माता शाखा नहर के निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.

(3 ) भूमि का नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , न्यायालय भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 17- अ- 82-14-15- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पंद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-ग्वालियर

(ख) तहसील-ग्वालियर

(ग ) नगर/ ग्राम- चकसोनपुर

(घ) क्षेत्रफल-0.170 हेक्टर .

सर्वे नम्बर

रकबा (हे. में)

(2)

. (1)

142/2मिन 2

0.170

योग 0.170

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- हरसी उच्चस्तरीय मुख्य नहर की शीतला माता शाखा नहर के निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.

1639

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 मई 2016

भाग 1 ]

(3 ) भूमि का नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , न्यायालय भू- अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में किया जा सकता है .

प्र. क्र. 20 - अ- 82-14-15- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-ग्वालियर

(ख) तहसील- चीनोर

(ग) नगर/ ग्राम-मेहगांव-2

(घ) क्षेत्रफल-0.220 हेक्टर.

सर्वे नम्बर

रकबा (हे. में)

(2)

(1)

950

0.220 योग 0.220

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- हरसी उच्चस्तरीय मुख्य नहर की वितरण प्रणाली के निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.

(3 ) भूमि का नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , न्यायालय भू- अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में किया जा सकता है.

ग्वालियर, दिनांक 20 अप्रैल 2016

प्र. क्र. 05- अ-82-14-15- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- ग्वालियर

(ख) तहसील- भितरवार

(ग) नगर/ग्राम- भीतरी

(घ) क्षेत्रफल-0.180 हेक्टर.

सर्वे नम्बर

रकबा

(हे. में)

(2)

(1)

55 क

0.180 योग 0.180

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- हरसी उच्चस्तरीय मुख्य नहर के निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.

(3 ) भूमि का नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, न्यायालय भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 06 - अ-82-14-15- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क ) जिला- ग्वालियर

(ख) तहसील- भितरवार

(ग) नगर/ ग्राम- देवरीकला

(घ) क्षेत्रफल-0.318 हेक्टर.

रकबा

सर्वे नम्बर

(हे. में)

(2)

(1)

57 मिन 4/1

0.318 योग 0.318

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- हरसी उच्चस्तरीय मुख्य नहर की वितरण प्रणाली के निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.

(3) भूमि का नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, न्यायालय भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 18- अ- 82-14-15- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-ग्वालियर

(ख) तहसील- चीनोर

(ग ) नगर/ग्राम- दुबहाटांका

(घ) क्षेत्रफल-0.176 हेक्टर .

सर्वे नम्बर

रकबा (हे. में)

(1)

(2)

1863

0.140

1864

0.036

0.176

योग 1640

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 मई 2016

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है- हरसी उच्चस्तरीय नहर की एम -12 नहर के निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, न्यायालय भू-अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 19- अ- 82-14-15- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला-ग्वालियर

(ख) तहसील-चीनोर

(ग) नगर/ग्राम- बेरनी

(घ) क्षेत्रफल-0.166 हेक्टर.

सर्वे नम्बर

रकबा (हे. में)

(2)

(1)

278

0.166 योग 0.166

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि आवश्यकता है- हरसी उच्चस्तरीय मुख्य के निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , न्यायालय भू-अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 22 - अ-82-14-15- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-ग्वालियर

(ख) तहसील-ग्वालियर

(ग) नगर/ग्राम- मानपुरा

(घ) क्षेत्रफल-2.950 हेक्टर.

सर्वे नम्बर

रकबा (हे. में) (2)

(1)

किता-19 संलग्न सूची अनुसार योग 2.950

[भाग 1 (2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है- हरसी उच्चस्तरीय मुख्य नहर की आरोली शाखा नहर के निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, न्यायालय भू-अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , संजय गोयल , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग रीवा, दिनांक 21 अप्रैल 2016

पत्र क्र. 135 - भू-अर्जन-2016. - चूंकि, राज्य शासन को इस बात कासमाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची सारणी के कालम 2 में वर्णित भूमि अनुसूची की सारणी के कालम 3 में उल्लेखित भूमिके रकबे का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 की उपधारा ( 4 ) के अंतर्गत एतद्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि की आवश्यकता लोकप्रयोजन के लिए है.

चूंकि रीवा- सीधी- सिंगरौली नई बड़ी रेल लाइन परियोजना के अंतर्गत जिला-रीवा में रेल्वे लाईन निर्माण का कार्य प्रगति में है एवं केवल छुटे हुए खसरो के आंशिक रकबे के अर्जन के साथ - साथ परियोजना से प्रभावित छुटे हुए रकबों पर स्थित संपत्तियों एवं परिसंपत्तियों का भी अर्जन किया जाना आवश्यक है. इस कारण अधिनियम के उपधारा ( 2 ) के तहत् पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- रीवा ( म. प्र. )

(ख) तहसील- हुजूर

(ग ) ग्राम- पड़रा-335

(घ ) लगभग क्षेत्रफल - -

खसरा नंबर

टिप्पणी

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(1)

(2)

(3)

124

संपत्तियों/परिसंपत्तियों के अर्जन हेतु.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- रीवा- सीधी- सिंगरौली नई बड़ी रेल लाइन परियोजना.

1641

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 मई 2016

भाग 1 ]

(3 ) भूमि का नक्शा एवं प्लान का अवलोकन कलेक्टर, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला-रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

पत्र क्र. 136- भू-अर्जन-2016 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची सारणी के कालम 2 में वर्णित भूमि अनुसूची की सारणी के कालम 3 में उल्लेखित भूमि के रकबे का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 की उपधारा ( 4 ) के अंतर्गत एतद्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि की आवश्यकता लोकप्रयोजन के लिए है.

चूंकि रीवा- सीधी- सिंगरौली नई बड़ी रेल लाइन परियोजना के अंतर्गत जिला-रीवा में रेल्वे लाईन निर्माण का कार्य प्रगति में है एवं केवल छुटे हुए खसरो के आंशिक रकबे के अर्जन के साथ - साथ परियोजना से प्रभावित छुटे हुए रकबों पर स्थित संपत्तियों एवं परिसंपत्तियों का भी अर्जन किया जाना आवश्यक है . इस कारण अधिनियम के उपधारा ( 2 ) के तहत् पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- रीवा ( म. प्र. )

(ख ) तहसील- हुजूर

(ग) ग्राम - पड़रा-333

(घ) लगभग क्षेत्रफल- 0.021 हे.

खसरा नंबर

टिप्पणी

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में )

(3)

(1)

(2)

456/4

निजी भूमि

0.021 योग . .0.021

(1 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- रीवा-सीधी- सिंगरौली नई बड़ी रेल लाइन परियोजना.

( 2 ) भूमि का नक्शा एवं प्लान का अवलोकन, कलेक्टर, भू- अर्जन एवं पुर्नवास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला- रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 137- भू-अर्जन-2016.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची सारणी के कालम 2 में वर्णित भूमि अनुसूची की सारणी के कालम 3 में उल्लेखित भूमि के रकबे का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 की उपधारा ( 4 ) के अंतर्गत एतद्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि की आवश्यकता लोकप्रयोजन के लिए है.

चूंकि रीवा- सीधी- सिंगरौली नई बड़ी रेल लाइन परियोजना के अंतर्गत जिला- रीवा में रेल्वे लाईन निर्माण का कार्य प्रगति में है एवं केवल छुटे हुए खसरो के आंशिक रकबे के अर्जन के साथ - साथ परियोजना से प्रभावित छुटे हुए रकबों पर स्थित संपत्तियों एवं परिसंपत्तियों का भी अर्जन किया जाना आवश्यक है . इस कारण अधिनियम के उपधारा ( 2 ) के तहत् पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- रीवा ( म. प्र. )

(ख ) तहसील- हुजूर

(ग) ग्राम- ओढ़की खुर्द

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-

टिप्पणी

खसरा नंबर

(3)

(1)

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में ) (2)

266/2

संपत्तियों/परिसंपत्तियों के अर्जन हेतु.

(1 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- रीवा- सीधी- सिंगरौली नई बड़ी रेल लाइन परियोजना.

(2 ) भूमि का नक्शा एवं प्लान का अवलोकन, कलेक्टर , भू-अर्जन एवं पुर्नवास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला-रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 138 - भू-अर्जन-2016.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात कासमाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची सारणी के कालम 2 में वर्णित भूमि अनुसूची की सारणी के कालम 3 में उल्लेखित भूमि के रकबे का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 की उपधारा ( 4 ) के अंतर्गत एतद्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/ शासकीय भूमि की आवश्यकता लोकप्रयोजन के लिए है.

चूंकि रीवा- सीधी- सिंगरौली नई बड़ी रेल लाइन परियोजना के अंतर्गत जिला-रीवा में रेल्वे लाईन निर्माण का कार्य प्रगति में है एवं केवल छुटे हुए खसरो के आंशिक रकबे के अर्जन के साथ- साथ परियोजना से प्रभावित छुटे हुए रकबों पर स्थित संपत्तियों एवं परिसंपत्तियों का भी अर्जन किया जाना आवश्यक है . इस कारण अधिनियम के उपधारा ( 2 ) के तहत् पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 मई 2016

1642

स्कीम का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- रीवा ( म. प्र. )

(ख) तहसील- हुजूर

(ग) ग्राम-रौसर

(घ) लगभग क्षेत्रफल- 0.286 हे.

टिप्पणी

खसरा नंबर अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(3)

(1)

0.059

846

निजी भूमि

847

0.074 निजी भूमि

0.089

851

निजी भूमि

0.030

852

निजी भूमि

248/2/1

0.034 निजी भूमि

0.286

योग .

( 1 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- रीवा-सीधी- सिंगरौली नई बड़ी रेल लाइन परियोजना.

(2 ) भूमि का नक्शा एवं प्लान का अवलोकन, कलेक्टर, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला-रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 139 - भू-अर्जन-2016 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची सारणी के कालम 2 में वर्णित भूमि अनुसूची की सारणी के कालम 3 में उल्लेखित भूमि के रकबे का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 की उपधारा (4 ) के अंतर्गत एतद्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि की आवश्यकता लोकप्रयोजन के लिए है.

चूंकि रीवा-सीधी- सिंगरौली नई बड़ी रेल लाइन परियोजना के अंतर्गत जिला- रीवा में रेल्वे लाईन निर्माण का कार्य प्रगति में है एवं केवल छुटे हुए खसरो के आंशिक रकबे के अर्जन के साथ - साथ परियोजना से प्रभावित छुटे हुए रकबों पर स्थित संपत्तियों एवं परिसंपत्तियों का भी अर्जन किया जाना आवश्यक है . इस कारण अधिनियम के उपधारा ( 2 ) के तहत् पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- रीवा ( म. प्र.)

(ख) तहसील- हुजूर

(ग) ग्राम- बांसा

(घ ) लगभग क्षेत्रफल- 0.090 हे.

टिप्पणी

खसरा नंबर अर्जित रकबा (हेक्टेयर में )

(2)

(3)

(1)

0.048

504

निजी भूमि

0.010

506

निजी भूमि

0.032

797

निजी भूमि

0.090

योग ..

( 1 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- रीवा-सीधी- सिंगरौली नई बड़ी रेल लाइन परियोजना .

(2 ) भूमि का नक्शा एवं प्लान का अवलोकन, कलेक्टर, भू- अर्जन एवं पुर्नवास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला-रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

रीवा, दिनांक 26 अप्रैल 2016

पत्र क्र. 145 - भू-अर्जन-2016 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची सारणी के कालम 2 में वर्णित भूमि अनुसूची की सारणी के कालम 3 में उल्लेखित भूमि के रकबे का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता काअधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 की उपधारा ( 4 ) के अंतर्गत एतद्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि की आवश्यकता लोकप्रयोजन के लिए है.

चूंकि रीवा-सीधी- सिंगरौली नई बड़ी रेल लाइन परियोजना के अंतर्गत जिला-रीवा में रेल्वे लाईन निर्माण का कार्य प्रगति में है एवं केवल छुटे हुए खसरो के आंशिक रकबे के अर्जन के साथ- साथ परियोजना से प्रभावित छुटे हुए रकबों पर स्थित संपत्तियों एवं परिसंपत्तियों का भी अर्जन किया जाना आवश्यक है . इस कारण अधिनियम के उपधारा ( 2 ) के तहत् पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- रीवा ( म. प्र. )

(ख) तहसील- हुजूर

(ग) ग्राम- सिलपरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल- 0.125

टिप्पणी

खसरा नंबर अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(3)

(1)

0.045

786/1

निजी भूमि 613

0.080 निजी भूमि

0.125

योग

(1 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- रीवा- सीधी- सिंगरौली नई बड़ी रेल लाइन परियोजना.

(2 ) भूमि के नक्शा एवं प्लान का अवलोकन, कलेक्टर, भू- अर्जन एवं पुर्नवास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला-रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राहुल जैन , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 13 May 2016. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2016-05-13.20.Ordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2016-05-13.20.Ordinary.