मध्य प्रदे श शास
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 21 ]
भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 20 मई 2016- वैशाख 30 शक 1938
विषय-सूची
भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश, ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.
भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं,
भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं.
( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, भाग 4.-(क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक,
(3 ) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख ) ( 1 ) अध्यादेश , ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम,
(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.
भाग १
राज्य शासन के आदेश
गृह विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल , दिनांक 17 मई 2016
क्र. एफ-1 ( ए) 190-91- ब-2-दो. श्री एस. एम. अफजल, भापुसे, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक ( पूर्व ) विशेष , पुलिस स्थापना, लोकायुक्त कार्यालय , भोपाल को दिनांक 23 से 28 मई 2016 तक, छः दिवस अर्जित अवकाश , दिनांक 21 एवं 22 मई 2016 के पूर्ववर्ती एवं दिनांक 29 मई 2016 के पश्चातवर्ती शासकीय अवकाश के साथ स्वीकृत किया जाता है.
( 2 ) श्री एस. एम. अफजल, भापुसे की अवकाश अवधि में इनका कार्य श्री अशोक अवस्थी, भापुसे, पुलिस महानिदेशक ( पश्चिम ) विशेष , पुलिस स्थापना , लोकायुक्त कार्यालय , भोपाल द्वारा वर्तमान कार्य के साथ- साथ संपादित किया जायेगा .
1643
(3) अवकाश से लौटने पर श्री एस. एम. अफजल , भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक ( पूर्व ) विशेष, पुलिस स्थापना, लोकायुक्त कार्यालय , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
( 4) श्री एस . एम . अफजल, भापुसे द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका -2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्य से मुक्त होंगे.
(5) अवकाशकाल में श्री एस. एम. अफजल, भापुसे को अवकाश, वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एस. एम. अफजल, भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2016.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 मई 2016
1644
भोपाल , दिनांक 6 मई 2016
क्र. एफ-1 (ए) 147-90- ब- 2- दो. राज्य शासन द्वारा श्री सुधीर कुमार शाही, भापुसे, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, एस.टी.एफ. मध्यप्रदेश भोपाल को दिनांक 23 से 30 मई 2016 तक कुल आठ दिवस अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
(2 ) श्री सुधीर कुमार शाही , भापुसे , की अवकाश अवधि में इनका कार्य श्री आशीष खरे, रापुसे , सहायक, पुलिस महानिरीक्षक , मुख्यालय ( एस.टी.एफ. ) भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ- साथ संपादित किया जायेगा .
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री सुधीर कुमार शाही, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, एस.टी.एफ. मध्यप्रदेश भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4 ) श्री सुधीर कुमार शाही, भापुसे द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्य से मुक्त हो जावेंगे.
(5 ) अवकाशकाल में श्री सुधीर कुमार शाही, भापुसे को अवकाश, वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
( 6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सुधीर कुमार शाही, भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
भोपाल, दिनांक 7 मई 2016
क्र. एफ-1 ( ए) 393-88- ब-2- दो. डॉ. राजेन्द्र मिश्रा, भापुसे , प्रमुख सलाहकार राज्य योजना आयोग भोपाल को दिनांक 29 नवम्बर 2015 से 6 दिसम्बर 2015 तक पांच दिवस एवं 7 , 08 , एवं 09 दिसम्बर 2015 तक तीन दिवस ( कुल आठ दिवस ) अर्जित अवकाश एवं दिनांक 29 नवम्बर 2015, 3 एवं 6 दिसम्बर 2015 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है.
भोपाल, दिनांक 10 मई 2016
क्र. एफ-1 (ए) 166-1994-ब- 2-दो. श्री रूपसिंह मीना, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक ( ए.एन.ओ. ) पुलिस मुख्यालय , भोपाल को दिनांक 18 अप्रैल से 2 मई 2016 तक पन्द्रह दिवस अर्जित अवकाश दिनांक 14 , 15 , 16 एवं 17 अप्रैल 2016 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया जाता है.
(2 ) श्री रूपसिंह मीना , भापुसे, की अवकाश अवधि में इनका चालूकार्य श्री संजीव शमी, भापुसे , पुलिस महानिरीक्षक, ( ए.टी.एस. ) पुलिस मुख्यालय, भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ- साथ संपादित किया जाना प्रस्तावित किया गया है.
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री रूपसिंह मीना, भापुसे को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश, पुलिस महानिरीक्षक (ए.एन.ओ. ) पुलिस मुख्यालय , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) श्री रूपसिंह मीना, भापुसे द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे .
(5 ) अवकाशकाल में श्री रूपसिंह मीना , भापुसे को अवकाश, वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री रूपसिंह मीना, भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , कमला उपाध्याय, अवर सचिव.
विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल, दिनांक 3 मई 2016
फा. क्र . 17- ( ई ) 44-2013 - इक्कीस - ब ( एक) -1401- 2016.- राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 ( 2008 का 34 ) की धारा 22 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत शक्तियों को प्रयोग भाग 1 ]
1645
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 मई 2016
में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से, उक्त अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी या समस्त अधिनियमितियों के अधीन अपराधों के विचारण के लिए नीचे दी गई सारणी के कॉलम ( 2 ) में विनिर्दिष्ट विशेष न्यायालय गठित करती है. उक्त न्यायालय की अध्यक्षता उसके ( सारणी के ) कॉलम ( 3 ) में विनिर्दिष्ट न्यायाधीश द्वारा की जाएगी , अर्थात् :-
सारणी
जिले का नाम विशेष न्यायाधीश का नाम (2)
(3)
क्रमांक (1)
4
भिण्ड श्री कुलदीप जैन, द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश.
7
छिंदवाड़ा श्री दीपेश कुमार तिवारी , द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश 9 दतिया श्री तारकेश्वर सिंह, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम , दतिया.
10 देवास श्री प्रेमचन्द्र शर्मा, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम, देवास.
11 धार डॉ. जे. सी. सुनहरे, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम, धार.
15 हरदा श्री राजेश कुमार कोष्ठा, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम, हरदा.
16 होशंगाबाद श्री आर. जी. कोठे , विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम , होशंगाबाद .
17
इंदौर श्री विनोद कुमार द्विवेदी, सत्रहवें अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, इंदौर.
18 जबलपुर श्री आर. आर. बड़ोदिया, बारहवें अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, जबलपुर.
20 कटनी श्री अरविंद कुमार शुक्ला, विशेष न्यायाधीश , अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम, कटनी.
(1)
(3)
(2)
मंदसौर
22. श्री विमल प्रकाश , विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम, मंदसौर.
23
मुरैना श्री बी. एस. भदौरिया, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , मुरैना.
30
रीवा श्री गोपाल श्रीवास्तव, द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, रीवा.
32
सतना
श्रीमती विभावरी जोशी , विशेष न्यायाधीश , अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम, सतना.
33
सीहोर श्री श्यामकांत कुलकर्णी , विशेष न्यायाधीश , अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम, सीहोर.
36
शाजापुर श्री राजकुमार भावे , विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम, शाजापुर.
37
श्योपुर श्री अक्षय कुमार द्विवेदी, द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, श्योपुर.
39
श्री लीलाधर बौरासी , विशेष न्यायाधीश , अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम, सीधी. सीधी
उज्जैन
42 श्री ओमकारनाथ, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, उज्जैन.
50 श्री एस. सी. पाल, प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, उमरिया. उमरिया
यह संशोधन उस तारीख से प्रवृत्त होगा जिसको कि इस अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट न्यायाधीश उक्त न्यायालय में अपने पद का कार्यभार ग्रहण करें.
F.No. B ( 1 ) -3476-2013-1401-2016 .- In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of Section 22 of National Investigation Agency Act , 2008 (34 of 2008 ) , the State Government in consultation with the High Court of Madhya Pradesh , hereby , constitute the Special 1646
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 मई 2016
Courtspecified in column (2) of the table below, for the trial of offences under any or all the enactment specified in the schedule of the said act and the said court shall be presided by the Judge specified in column (3) thereof, namely :-
TABLE
S. No. Name of District Name & designation of the Judge (2)
(3)
(1)
Bhind
4
Shri Kuldeep Jain , IInd Additional Session Judge , Bhind.
7
Chhindwara Shri Deepak Kumar Tiwari , IIndAdditional Session Judge , Chhindwara .
9
Datia
Shri Tarkeshwar Singh , Special Judge , Scheduled Castes , Schedule Tribes (Prevention ofAtrocities) Act , Datia.
Dewas
10
Shri Prem Chandra Sharma , Special Judge , Scheduled Castes , Schedule Tribes (Prevention of Atrocities) Act , Dewas .
11
Dhar
Shri J. C. Sunahare , Special Judge , Scheduled Castes , Schedule Tribes ( Prevention of Atrocities ) Act , Dhar .
15
Harda
Shri Rajesh Kumar koshta , Special Judge , Scheduled Castes , Schedule Tribes (Prevention of Atrocities ) Act, Harda .
16 Hoshangabad Shri R. G. Kothe , Special Judge , Schedule Castes , Scheduled Tribes ( Prevention of Atrocities) Hoshangabad . Act, Indore
17
Shri Binod Kumar Dwivedi , XVIIth Additional Session Judge, Indore .
18 Jabalpur Shri R. R. Badodia , XIIth Additional Session Judge , Jabalpur.
(3)
(1)
Katni
20
Shri Arvind Kumar Shukla, Special Judge , Scheduled Castes , Schedule Tribes (Prevention of Atrocities) Act, Katni .
22
Mandsaur Shri Vimal Prakash , Special Judge , Scheduled Castes , Scheduled Tribes ( Prevention ofAtrocities) Act , Mandsaur .
23
Morena
Shri B. S. Bhadoria , Additional Session Judge , Morena .
30 Rewa
Shgri Gopal Shrivastava , IInd Additional Session Judge , Rewa.
Satn
32
Smt . Vibhawari Joshi , Special Judge , Scheduled Castes , Schedule Tribes (Prevention of Atrocities) Act , Satna .
33
Sehore
Shri Shyamkant , Kurkarni Special Judge , Scheduled Castes , Schedule Tribes (Prevention of Atrocities ) Act , Sehore.
36 Shajapur Shri Rajkumar Bhave , Special Judge , Scheduled Castes , Schedule Tribes ( Prevention of Atrocities) Act , Shajapur .
37 Sheopur Shri Akshaya Kumar Dwivedi , IInd Additional Session Judge , Sheopur.
39
Sidhi
Shri Liladhar Borasi , Special Judge , Scheduled Castes , Schedule Tribes (Prevention of Atrocities ) Act , Sidhi .
42 Ujjain
Shri Omkarnath , Additional Session Judge , Ujjain .
50
Umaria
Shri S. C. Pal , Ist Additional Session Judge , Umaria .
This amendment shall come into force from the date on which the Judge as specified in the Notification assumes the charge of his office in the said Court .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, विरेन्दर सिंह, प्रमुख सचिव.
भाग 1 ]
1647
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 मई 2016
भोपाल, दिनांक 3 मई 2016
फा. क्र. 17 ( ई ) 43/2009- इक्कीस- ब( एक) -1402-16.- ग्राम न्यायालय अधिनियम , 2008 ( 2009 का 4 ) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, क्रमांक 17 (ई) 43-2009-2251 - इक्कीस- ब ( एक) -13, दिनांक 10 मई 2013 में निम्नलिखित और संशोधन करता है अर्थात् :-
संशोधन
उक्त अधिसूचना में , सारणी में , अनुक्रमांक 1 , 3 , 5, 6, 13, 14, 15 , 19, 21 , 23, 25, 28 , 31 , 32, 33 , 37, 38, 40, 41 , 42 , 43, 44, 48 , 49 , 52, 53 , 54, 57 , 64, 66, 72, 73, 74, 77 , 78, 79, 81 , 82 एवं 86 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं अर्थात्:-
सारणी
न्यायाधिकारी का नाम
अनुक्रमांक
पदस्थापना का स्थल
(3) (1)
(2)
"1 .
अलीराजपुर श्री आशिष ताम्रकार, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-2.
3.
अनूपपुर श्री वीरेन्द्र तिवारी, व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 के अतिरिक्त न्यायाधीश.
5.
अशोकनगर श्री रवि प्रकाश जैन , तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 .
चंदेरी 6. श्री जफर इकबाल व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 .
भोपाल 13. श्री राकेश कुमार गोयल, बारहवें व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 .
बैरसिया 14. श्री सुनील कुमार मिश्रा, व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 के अतिरिक्त न्यायाधीश .
15.
बुरहानपुर श्री निलेश जिराते, चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2.
19.
पांढुर्णा श्री कमलेश साहू, व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2.
21.
हटा श्री संजय वर्मा, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 .
सिविल जिले का नाम
ग्राम न्यायालय के मुख्यालय का नाम मध्यवर्ती स्तर की पंचायत के लिए ग्राम न्यायालय का नाम
(6) (4)
(5)
अलीराजपुर
अलीराजपुर
अलीराजपुर
अनुपपुर
अनूपपुर अनूपपुर
अशोकनगर अशोकनगर
अशोकनगर
चंदेरी
चंदेरी अशोकनगर
भोपाल
भोपाल
भोपाल
भोपाल
बैरसिया
बैरसिया
बुरहानपुर बुरहानपुर
बुरहानपुर
पांढुर्णा
पांढुर्णा
छिन्दवाड़ा
हटा दमोह
हटा 1648
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 मई 2016
(2)
(3) (1)
23.
सेवढ़ा श्री अभिषेक गोयल, व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1.
25
कन्नौद श्री गौतम भट्ट, व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 .
डिण्डौरी 28. श्री सुरेश कुमार चौबे द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 .
31.
चाचौड़ा श्री विवेक कुमार चन्देल व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 .
ग्वालियर 32. श्री तेजेन्दर सिंह अजमानी, सप्तम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 .
डबरा 33. श्री गिरिराज प्रसाद गर्ग, व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-1 .
37.
इन्दौर श्री अमित रंजन समाधिया, चौदहवें व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 .
38.
जबलपुर श्री कपिल सोनी, व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 .
40.
झाबुआ श्री राजेश नंदेश्वर, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 .
थांदला 41. श्री राधेश्याम मधीया, व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 .
कटनी 42 श्री भूपेन्द्र नकवाल, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-1 के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश.
मण्डला 43 श्री खालिद मोहतरम अहमद, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 .
44
मन्दसौर श्री सुधांशु सिन्हा, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-1 .
48.
[ भाग 1
(6) (4)
(5)
दतिया
सेवढ़ा
सेवढ़ा
कन्नौद
देवास
कन्नौद डिण्डौरी
डिण्डौरी
डिण्डौरी
चाचौड़ा
चाचौड़ा गुना
ग्वालियर
ग्वालियर
ग्वालियर
डबरा
डबरा
ग्वालियर
इन्दौर
इन्दौर
इन्दौर
जबलपुर
जबलपुर जबलपुर
झाबुआ झाबुआ
झाबुआ
थांदला
थांदला
झाबुआ
कटनी कटनी
कटनी
मण्डला
मण्डला मण्डला
मन्दसौर मन्दसौर
मन्दसौर
नरसिंहपुर
श्री मनोज कुमार भाटी , प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 .
नरसिंहपुर
नरसिंहपुर
नरसिंहपुर मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 मई 2016
भाग 1 ]
(2)
(3) (1)
गाडरवारा 49. श्री राजेश कुमार अग्रवाल ( जूनि. ) व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1.
52.
पवई श्री धीरेन्द्र सिंह मंडलोई, व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 .
रायसेन 53. श्री सूरज सिंह राठौर, तृतीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-1 .
बरेली 54. श्री अमर गोयल , द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-1 .
जावरा 57. श्री अमन सिंह भूरिया, व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 के अतिरिक्त न्यायाधीश.
सीहोर 64. श्री प्रभनेन्द्र कुमार सिंह , व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश.
66.
सिवनी श्री आशीष श्रीवास्तव, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 .
72
श्योपुर श्री नरसिंह बघेल द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-1 .
73
शिवपुरी श्री संजय कुमार जैन (जूनि. ) प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 के अतिरिक्त न्यायाधीश.
करेरा 74 श्री रमेश कुमार मुरारीलाल भगवती , व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 के अतिरिक्त न्यायाधीश.
77.
बैढ़न श्री रविन्द्र कुमार शर्मा ( जूनि. ) प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश.
78.
1649
(5)
(6) (4)
गाडरवारा
गाडरवारा
नरसिंहपुर
पवई
1. पवई
1. पवई
2. पन्ना.
2. पन्ना.
रायसेन
रायसेन
रायसेन रायसेन
बरेली
बरेली
जावरा रतलाम
जावरा
सीहोर
सीहोर
सीहोर सिवनी
सिवनी
सिवनी
श्योपुर श्योपुर
श्योपुर
शिवपुरी
शिवपुरी शिवपुरी
करेरा
करेरा
शिवपुरी
सिंगरौली
बैढ़न
बैढ़न
टीकमगढ़
टीकमगढ़ टीकमगढ़
टीकमगढ़
श्रीराम प्रकाश कटरोलिया, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 .
79.
निवाड़ी श्री सुनील दंडोतिया, व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 .
टीकमगढ़
निवाड़ी
निवाड़ी 1650
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 मई 2016
(6)
(4)
(5)
(2)
(3)
(1)
उज्जैन
81.
महिदपुर
महिदपुर
महिदपुर
श्रीमती वीणा खालको, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2.
उमरिया
उमरिया
उमरिया
उमरिया
82. श्री दिलीप गुप्ता, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 .
मण्डलेश्वर
भीकनगांव
भीकनगांव
भीकनगांव
86 . श्री अतुल सक्सेना, व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 . " .
F. No. 17 (E)43-2009-2251 - XXI - B ( 1 ) -1402-16 .-In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Gram Nyayalayas Act , 2008 (No. 4 of 2009) , the State Government , in consultation with the High Court of Madhya Pradesh , hereby makes the following further amendments in this Department's Notification F. No. 17 (E) 43-2009- 2251 - XXI - B ( one)-13 , dated 10th May 2013 , namely:-
AMENDMENT
In the said Notification , in the Table , for serial numbers 1 , 3,5,6,13 , 14, 15 , 19 , 21 , 23 , 25 , 28 , 31 , 32, 33, 37, 38 , 40, 41 , 42, 43, 44 , 48 , 49, 52, 53 , 54 , 57 , 64, 66 , 72 , 73 , 74, 77 , 78 , 79 , 81 , 82 and 86 and entries relating thereto , the following serial number and entries relating thereto shall be substituted, namely :-
TABLE
S.No. Name of Nyayadhikari
Name of Civil District
Place of Posting
Name of Headquarter ofGram Nyayalaya (6)
(3)
(4)
Name of Gram Nyayalaya for Panchayat at Intermediate level (5)
(2)
(1)
"1.
Alirajpur
Alirajpur
Alirajpur
Alirajpur
Shri Ashish Tamrakar , Ist Civil Judge , Class - II .
3.
Anuppur
Anuppur
Anuppur
Anuppur
Shri Vaarindra Tiwari Additional Judge to Civil Judge Class - I .
5.
Ashoknagar
Ashoknagar
Ashoknagar
Ashoknagar Shri Ravi Prakash Jain , IIIrd Civil Judge , Class - I .
Chanderi
Chanderi
Chanderi
6.
Ashoknagar
Shri Zafar Iqbal , CivilJudge Class - I .
13.
Bhopal
Bhopal
Bhopal
Bhopal
Shri Rakesh Kumar Goyal , XIIth Civil Judge Class - I .
Berasia
Berasia
Berasia
14.
Bhopal
Shri Sunil Kumar Mishra , Additional Judge to Civil Judge Class - I .
15.
Burhanpur
Burhanpur Burhanpur
Burhanpur
Shri Nilesh Jirety IVthCivil Judge Class - I .
1651
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 मई 2016
भाग 1 ]
(6)
(4)
(5)
(3)
(1)
(2)
Pandurna
Pandurna
Pandurna
Chhindwara
19. Shri Kamlesh Sahu , Civil Judge , Class - II .
Hatta
Hatta
Damoh
Hatta
21. Shri Sanjay Verma Civil Judge Class - I .
Sewdha
Sewdha
Sewdha
Datia
23 . Shri Abhishek Goyal , Civil Judge Class - I .
Kannod
Kannod
Dewas
Kannod
25. Shri Gautam Bhatt Civil Judge Class - I .
Dindori
Dindori
Dindori
Dindori
28. Shri Suresh Kumar Choubey, IInd Civil Judge Class - I .
Chachoda
Guna
Chachoda
Chachoda
31. Shri Vivek Kumar Chandel , Civil Judge Class - I.
Gwalior
Gwalior
Gwalior
Gwalior
32. Shri Tajinder Singh Ajmani , Viith Civil Judge Class - I .
Dabra
Dabra
Dabra
Gwalior
33. Shri Girraj Prasad Garg , Civil Judge Class - I .
Indore
Indore
Indore
37.
Indore
Shri Amit Ranjan Samadhiya , XIV¹th Civil Judge Class - I .
38.
Jabalpur
Jabalpur
Jabalpur
Jabalpur
Shri Kapil Soni , Civil Judge Class - I .
Jhabua
Jhabua
Jhabua
40.
Jhabua
Shri Rajesh Nandeshwari , IInd Civil Judge Class - I .
Thandla
Thandla
Thandla
Jhabua
41. Shri Radheshyam Madhiya , Civil Judge Class -I .
Katni
Katni
Katni
Katni
42. Shri Bhupendra Nakwal , IInd Additional Judge to Ist Civil Judge Class - I .
Mandla
Mandla
Mandla
43.
Mandla
Shri Khalid Mohtaram Ahmad , IInd Civil Judge Class - I .
Mandsaur
Mandsaur
Mandsaur
44.
Mandsaur
Shri Sudhanshu Sinha , IInd Civil Judge Class - I .
48.
Narsinghpur
Narsinghpur
Narsinghpur
Narsinghpur
Shri Manoj Kumar Bhati , Ist Civil Judge Class - II .
Gadarwara
Gadarwara
Gadarwara
49 .
Narsinghpur
Shri Rajesh Kumar Agrawal (Jr.) Civil Judge Class - I .
[ भाग 1 1652
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 मई 2016
(5)
(6)
(4)
(2)
(3)
(1)
Pawai
Pawai
1. Pawai
52.
1. Pawai 2. Panna . *
2. Panna
Shri Dhirendra Singh Mandloi , Civil Judge Class - I .
Raisen
Raisen
Raisen
53.
Raisen
Shri Suraj Singh Rathore , IIIrd Civil Judge Class - I .
Bareli
Bareli
Bareli
Raisen
54. Shri Amar Goyal , IInd Civil Judge Class - I .
Ratlam
Jaora
Jaora
Jaora
57. Shri Aman Singh Bhuriya , Additional Judge to Ist Civil Judge Class - I .
Sehore
Sehore
Sehore
Sehore
64. Shri Prabhanendra Kumar Singh , IInd Additional Judge to CivilJudge Class - I .
Seoni
Seoni
Seoni
Seoni
66. Shri Ashish Shrivastava IInd Civil Judge Class - I .
72.
Sheopur
Sheopur
Sheopur
Sheopur
Shri Nar Singh Baghel , IInd Civil Judge Class - I .
73.
Shivpuri
Shivpuri
Shivpuri
Shivpuri
Shri Sanjay Kumar jain ( Jr. ) Additional Judge to Ist Civil Judge Class - I .
Karera
Karera
Karera
74.
Shivpuri
Shri Ramesh Kumar Murari Lal Bhagwati , Additional Judge to Civil Judge Class - I .
Waidhan
Waidhan
Waidhan
77.
Singrauli
Shri Ravindra Kumar Sharma (Jr.) IInd Additional Judge to I Civil Judge Class - I .
78 .
Tikamgarh
Tikamgarh
Tikamgarh
Tikamgarh
Shri Ram Prakash Katroliya , IInd Civil Judge Class - I .
Niwari
Niwari
Niwari
79 .
Tikamgarh
Shri Suneel Dandotiya , Civil Judge Class - I.
81.
Mahidpur
Mahidpur
Ujjain
Mahidpur
Shri Veena Xalxo , IInd Civil Judge Class - II .
Umaria
Umaria
Umaria 82.
Umaria
Shri Dileep Gupta , IInd Civil Judge Class - I .
Mandleshwar
86.
Bhikangaon
Bhikangaon
Bhikangaon
Shri Atul Saxena , Civil Judge Class - I .
भाग 1 ]
1653
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 मई 2016
फा. क्र. 1-6-89 - इक्कीस- ब( एक ) -1400 , 1441-2016 .- स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 ( 1985 का 61 ) की धारा 36 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति की सहमति से , एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना फा. क्र. 1-6-89- इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 3 अप्रैल, 1998 में, जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग -1 में दिनांक 17 अप्रैल 1998 को प्रकाशित हुई थी, निम्नलिखित और संशोधन करता है , अर्थात्: -
संशोधन
उक्त अधिसूचना में , अनुसूची में, अनुक्रमांक 1 , 2, 4, 7, 7 - क, 7- ख, 8 , 10, 14, 15, 17, 18, 25, 26, 30, 31 , 39 , 42, 47- 1, 48, 49 एवं 52- अ तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:-
अनुक्रमांक (1)
न्यायाधीश का नाम तथा पदनाम (2)
1.
श्री विनोद कुमार द्विवेदी , सत्रहवें, अतिरिक्ति सेशन न्यायाधीश , इन्दौर.
2.
श्री ओमकारनाथ, अतिरिक्ति सेशन न्यायाधीश , उज्जैन.
3.
श्री गोपाल श्रीवास्तव , द्वितीय अतिरिक्ति सेशन न्यायाधीश , रीवा.
7. श्री विमल प्रकाश , विशेष न्यायाधीश अनुसूचितअनुसूचि जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण ) अधिनियम, मंदसौर. 7-क श्री जे . सी. राठौर, अतिरिक्ति सेशन न्यायाधीश, मंदसौर. 7-ब
श्री अंजनी नंदन जोशी , अतिरिक्ति सेशन न्यायाधीश , गरोठ.
8
श्री आर. आर. बड़ोदिया, बारहवें अतिरिक्ति सेशन न्यायाधीश, जबलपुर.
10. श्री राजकुमार भावे , विशेष न्यायालधीश , अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण ) अधिनियम , शाजापुर.
14.
श्री आर. जी. कोठे, विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, होशंगाबाद .
15.
श्री श्यामकांत कुलकर्णी, विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण ) अधिनियम, सीहोर.
स्थानीय क्षेत्र/सेशन खण्ड (4)
विशेष, न्यायालय (3)
इन्दौर
इन्दौर
उज्जैन
उज्जैन
रीवा
रीवा
मंदसौर
मंदसौर
मंदसौर
अतिरिक्त विशेष न्यायालय मंदसौर.
गरोठ
तहसील गरोठ तथा भनपुरा के स्थानीय क्षेत्र तथा इन क्षेत्रों के विचारण के लिये लंबित मामले.
जबलपुर
जबलपुर
शाजापुर
शाजापुर
होशंगाबाद
होशंगाबाद
सीहोर
सीहोर 1654
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 मई 2016
(2)
(1)
17.
श्री कुलदीप जैन , द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, भिण्ड.
18.
श्री प्रेम चन्द्र शर्मा, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण ) अधिनियम, देवास.
25.
श्री बी. एस . भदौरिया, अतिरिक्ति सेशन न्यायाधीश, मुरैना.
26 . डॉ. जे . सी. सुनहरे , अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण ) अधिनियम, धार.
30.
श्री दीपेश कुमार तिवारी , द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, छिंदवाड़ा.
31.
श्री तारकेश्वर सिंह, विशेष न्यायाधीश , अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण ) अधिनियम, दतिया.
39.
श्रीमती विभावरी जोशी, विशेष न्यायाधीश , अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण ) अधिनियम, सतना.
42.
श्री लीलाधर बौरासी , विशेष न्यायाधीश , अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण ) अधिनियम, सीधी. 47-1 श्री अरविंद कुमार शुक्ला , विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण ) अधिनियम, कटनी.
48.
श्री राजेश कुमार कोष्ठा, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण ) अधिनियम , हरदा.
49
श्री अक्षय कुमार द्विवेदी, द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, श्योपुर. 52-अ. श्री एस. सी. पाल, प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , उमरिया.
(4)
(3)
भिण्ड
भिण्ड
देवास
देवास
मुरैना
मुरैना
धार
धार
छिंदवाड़ा
छिंदवाड़ा
दतिया
दतिया
सतना
सतना
सीधी
सीधी
कटनी
कटनी
हरदा
हरदा
श्योपुर
श्योपुर
उमरिया.".
उमरिया
यह संशोधन उस तारीख से प्रवृत्त होगा जिसको कि इस अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट न्यायाधीश उक्त न्यायालय में अपने पद का कार्यभार ग्रहण करें.
भाग 1 ]
1655
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 मई 2016
F. No. 1-6-89 -XXI - B ( 1 )2013-1400,1441-2016. In exercise of the powers conferred by sub - section (2) of Section 36 of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act , 1985 (No. 61 of 1985) , the State Government , with the concurrence of the Chief Justice of the High Court of Madhya Pradesh , hereby , makes the following further amendments in this Department's Notification No. F. 1-6-89- XXI- B ( 1 ) , dated 3rd April 1998 , which was published in the Madhya Pradesh Gazette , Part 1 dated the 17th April 1998 , namely :-
AMENDMENT
Inthe said notification , in the Schedule , for serial numbers 1 , 2, 4, 7 , 7 -A, 7 -B , 8 , 10 , 14, 15, 17 , 18 , 25, 26, 30, 31 , 39 , 42 , 47-1 , 48 , 49 and 52- A and entries relating thereto , the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted namely :-
S.No.
Name and Designation ofthe Judge (2)
(1)
"1.
Shri Binod Kumar Dwivedi , XVIIth Additional Session Judge, Indore .
2.
Shri Omkarnath , Additional Session Judge , Ujjain .
4.
Shri Gopal Shrivastava , IInd Additional Sessions Judge , Rewa .
7.
Shri Vimal Prakash , Special Judge , Schedule Castes , Schedule Tribes (Prevention of Atrocities) Act , Mandsaur .
7 -A .
Shri J. C. Rathore , Additional , Sessions Judge, Mandsaur .
7-B .
Shri Anjani Nandan Joshi , Additional Sessions Judge , Garoth.
8.
Shri R. R. Badodia , XII Additional Sessions Judge , Jabalpur .
10.
Shri Rajkumar Bhave , Special Judge , Scheduled Castes , Schedule Tribes (Prevention of Atrocities) Act , Shajapur .
14.
Shri R. G. Kothe , Special Judge , Scheduled Castes , Schedule Tribes (Prevention of Atrocities ) Act , Hoshangabad.
15.
Shri Shyamkant Kurkarni , Special Judge , Schedule Castes , Schedule Tribes (Prevention of Atrocities ) Act, Sehore .
SpecialCourt
Local area Session Divisions (4)
(3)
Indore
Indore Ujjain
Ujjain Gwalior
Gwalior
Mandsaur Mandsaur
Mandsaur Additional Special Court , Mandsaur
Garoth Mandsaur Garoth Mandsaur
Jabalpur
Jabalpur
Shajapur Shajapur
Hoshangabad Hoshangabad
Sehore .
Sehore.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 मई 2016
1656
(2)
(1)
17.
Shri Kuldeep Jain , IInd Additional Session Judge, Bhind.
18.
Shri Prem Chandra Sharma , Special Judge , Scheduled Castes , Schedule Tribes ( Prevention of Atrocities ) Act, Dewas .
25 .
Shri B. S. Bhadoria , Additional Session Judge , Morena .
26.
Shri J. C. Sunahare , Special Judge , Scheduled Castes , Schedule Tribes (Prevention of Atrocities ) Act , Dhar .
30.
Shri Deepak Kumar Tiwari , IInd Additional Sesssion Judge , Chhindwara .
31.
Shri Tarkeshwar Singh , Special Judge , Schedule Castes , Schedule Tribes (Prevention of Atrocities) Act , Datia .
39.
Smt . Vibhawari Joshi , Special Judge , Scheduled Castes , Schedule Tribes (Prevention of Atrocities ) Act , Satna.
42.
Shri Liladhar Borasi , Special Judge , Scheduled Castes , Schedule Tribes (Prevention of Atrocities) Act, Sidhi .
47-1.
Shri Arvind Kumar Shukla , Special Judge, Schedule Castes , Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, Katni .
48 .
Shri Rajesh Kumar koshta , Special Judge , Scheduled Castes , Schedule Tribes (Prevention of Atrocities) Act , Harda .
49.
Shri Akshaya Kumar Dwivedi IInd Additional Sesssion Judge , Sheopur.
52-A.
Shri S. C. Pal , Ist Additional Sessions Judge , Umaria.
(4)
(3)
Bhind
Bhind
Dewas
Dewas
Morena Morena
Dhar
Dhar
Chhindwara Chhindwara
Datia
Datia
Satna
Satna
Sidhi
Sidhi
Katni
Katni
Harda
Harda
Sheopur Sheopur
Umaria ." .
Umaria
This amendment shall come into force from the date on which the judge as specified in the notification assumes the charge of his office in the said Court .
1657
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 मई 2016
भाग 1 ]
फा. क्र. 1-1-88- इक्कीस- ब( एक ) -1442-16.- भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम , 1988 ( 1988 का 49 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 1-1-88- इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 24 अक्टूबर, 2009 में, जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग -1 में दिनांक 6 नवम्बर , 2009 को प्रकाशित हुई थी, निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :-
संशोधन
उक्त अधिसूचना में , अनुसूची में, अनुक्रमांक 24 एवं 33 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित अनुक्रमांक और उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:-
अनुसूची
स्थानीय सेशन न्यायाधीश/अपर सेशन
अनु.
न्यायाधीश
क्रमांक
क्षेत्र (3) (1)
(2)
" 24. सेशन न्यायाधीश, झाबुआ
झाबुआ राजगढ़ .".
33. सेशन न्यायाधीश, राजगढ़
F. No. 1-1-88 -XXI - B ( 1 ) -1442-016 . In exercise of the powers conferred by sub -section ( 1 ) of Section 3 of the Prevention of Corruption Act , 1988 (No. 49 of 1988) , the State Government , hereby, makes the following further amendment in this department's Notification F. No - 1-1-88 - XXI - B ( 1 ) , Dated 24th October , 2009 , which was published in the Madhya Pradesh Gazette Part - I dated 6th November , 2009 , namely :-
AMENDMENT
In the said notification , in the Schedule , for serial number 24 and 33 and entries relating thereto , the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted , namely :-
TABLE
Local area S. Session Judge/Additional
No.
Sessions Judge (2)
(3) (1)
Session Judge , Jhabua
24. 33.
Jhabua Rajgarh .".
Session Judge , Rajgarh
फा. क्र. 17 ( ई ) 8-2012-इक्कीस- ब ( एक ) -1487- 2016.- भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 ( 1988 का 49 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के साथ पठित मध्यप्रदेश विशेष न्यायालय अधिनियम, 2011 ( क्रमांक 8 सन् 2012 ) की धारा 3 की उपधारा (2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की सहमति से, एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 17 (ई) 8-2012 -इक्कीस- ब( एक ) , दिनांक 2 मार्च, 2012 में , जो मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) में दिनांक 2 मार्च, 2012 को प्रकाशित हुई थी, निम्नलिखित संशोधन करता है अर्थात्:-
संशोधन
उक्त अधिसूचना में, अनुक्रमांक 3 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर , निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:-
अनुसूची
न्यायाधीश का नाम
अनु- क्रमांक
मध्यप्रदेश विशेष मुख्यालय न्यायालय अधिनियम , का नाम 2011 की धारा 3(1) के अधीन गठित विशेष न्यायालय का नाम
(3) (4) विशेष न्यायालय जबलपुर. ". क्रमांक 1 , जबलपुर.
(1) (2) " 3. श्री राजेश कुमार श्रीवास्तव (सीनि. ) , द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , जबलपुर.
F. No. 17 (E) 8-2012-1969 - XXI - B ( 1 ) 1487-2016.-In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of Section 3 of the Madhya Pradesh Vishesh Nyayalya Adhiniyam , 2011 , (No. 8 of 2012) read with sub section (1) of Section 3 of the Prevention of Corruption Act , 1988 (No. 49 of 1988 ) , the State Government , with the concurrence of the High Court of Madhya Pradesh , hereby , makes the follwing amendments in this department's Notification No. F. No. 17 (E) 8-2012- XXI- B(One) , dated 2nd March 2012 which was published in the Madhya Pradesh Gazette ( Extra - Ordinary ) dated 2nd March , 2012 , namely :-
AMENDMENT
In the said notification , for serial number 3 and entries relating thereto , the following serial number and entries relating thereto shall be substituted , namely:-
TABLE
S. No.
Name of Judge
Head Name of Special Courtconstituted Quarter u/s3 (1) of the Madhya Pradesh Vishesh Nyayalya Adhiniyam , 2011
(3) (4) Special Court Jabalpur. ". No. 1, Jabalpur
(2) (1) " 3. Shri Rajesh Kumar Shrivastava ( Sr. ) IInd Additional Sessions Judge , Jabalpur.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 मई 2016
1658
फा. क्र . 17 ( ई ) 8-2012 - इक्कीस- ब ( एक ) -1487- 2016.- मध्यप्रदेश विशेष न्यायालय नियम , 2012 के नियम 8 के उपनियम ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से, एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 17 (ई) 8-2012 - इक्कीस- ब ( एक) , दिनांक 2 मार्च, 2012 में, जो मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) में दिनांक 2 मार्च, 2012 को प्रकाशित हुई थी, एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करता है , अर्थात्: -
संशोधन
उक्त अधिसूचना में, अनुक्रमांक 3 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्: -
सारणी
अधिकारिता प्राधिकृत अधिकारी
कानाम
मुख्यालय का नाम
अनु क्रमांक
(3)
(2)
(4) (1)
जबलपुर
" 3.
राजस्व जिला सागर, दमोह , पन्ना छतरपुर, श्री राजेश कुमार श्रीवास्तव (सीनि. ) , द्वितीय अपर सेशन न्यायाधीश, जबलपुर.
, टीकमगढ़, सतना, उमरिया, डिण्डोरी, शहडोल तथा अनूपपुर का समाविष्ट क्षेत्र. ".
F. No. 17 (E) 8-2012-1969 - XXI - B ( 1 ) 1487-2016 .-In exercise of the powerswers conferred by sub - section ( 1 ) of rule 8 of the Madhya Pradesh Vishesh Nyayalya Niyam , 2012, the State Government in Consultation with the High Court of Madhya Pradesh , hereby, makes the follwing amendments in this department's Notification No. F. No. 17 (E) 8-2012 - XXI - B ( One ) , dated 2nd March 2012 which was published in the Madhya Pradesh Gazette (Extra- Ordinary) dated 2nd March , 2012, namely :-
AMENDMENT
Inthe said notification , for serial number 3 and entries relating thereto , the following serial number and entries relating thereto shall be substituted, namely:-
TABLE
S.
Place of Jurisdiction Name of
No. Authorized Officer
(4) (2)
Head Quarter (3)
(1)
Jabalpur Area comprising Revenue Districts Sagar, Damoh , Panna,
3. Shri Rajesh Kumar Shrivastava ( Sr. ) IInd Additional Sessions Judge , Jabalpur.
Chhatarpur, Tikamgarh , Satna , Umaria, Dindori , Shahdol & Anuppur.
फा. क्र. 17(ई) 83-03-इक्कीस - ब ( एक) -1502-016.-विद्युत् अधिनियम , 2003 ( 2003 का संख्याक 36 ) की धारा 153 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की सहमति से, एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 17 (ई ) 83-03 - इक्कीस - ब ( एक ) , दिनांक 16 सितम्बर 2010 में जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग 1 में, दिनांक 24 सितम्बर 2010 को प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित संशोधन करता है , अर्थात् : -
संशोधन
उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 26 , 42 , 72 , एवं 107 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं:-
सारणी
विशेष न्यायालय
विशेष न्यायालय की क्षेत्रीय अधिकारिता अनु- सिविल क्रमांक जिले
कानाम
(विद्युत् क्षेत्र के अनुसार) (4)
का नाम (3)
(1) (2)
" 26. देवास विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जातियाँ/ अनुसूचित जनजातियाँ (अत्याचार निर्वारण ) अधिनियम, 1989 , देवास.
सिविल जिला देवास कासमस्तविद्युत् क्षेत्र ( अनुक्रमांक 26-ए, 27, 28 एवं 28- ए के विशेष न्यायालय की अधिकारिताको छोड़कर)
42. होशंगाबाद द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश होशंगाबाद.
सिविल जिला होशंगाबाद का समस्त विद्युत् क्षेत्र (अनुक्रमांक 43, 44, एवं 44-ए के विशेष न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर).
72. राजगढ़
सिविल जिला राजगढ़ ( अनुक्रमांक 73, 74, का समस्तविद्युत् क्षेत्र एवं 74 -ए के विशेष न्यायालय की अधिकारिता कोछोड़कर) विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जातियाँ/ अनुसूचित जनजातियाँ (अत्याचार निर्वारण ) अधिनियम , 1989 , राजगढ़
107विदिशा प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश विदिशा.
सविल जिला विदिशा कासमस्तविद्युत् क्षेत्र (अनुक्रमांक 108 एवं 109 के विशेष न्यायालय कीअधिकारिता को छोड़कर) .".
1659
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 मई 2016
भाग 1 ]
(1) (2)
107. Vidisha
F. No. 17 (E) 83-03 - XXI- B ( 1 ) -1502-016. In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of Section 153 of the Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003 ) , the State Government, with the concurrence of the High Court of Madhya Pradesh , hereby makes the following amendments in this Department's Notification F. No. 17 (E) 83-03 - XXI - B ( 1 ) , dated 16th September 2010 which was published in the Madhya Pradesh Gazette , Part - 1 , dated 24th September 2010 namely:-
AMENDMENT
In the said notification , in the Table , for serial numbers 26, 42, 72 & 107 and entries relating thereto , the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted , namely:-
TABLE
S. Name of No. the Civil District
Name of Special Court
Territorial jurisdiction ofSpecial Court (According to electricity Area)
(4) (2)
(3)
(1)
"26. Dewas
Special Judge , Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention ofAtrocities) Act, 1989 , Dewas .
All electricity area ofCivil District Dewas (excluding the territorial jurisdiction of Special Courts given at serial number 26 - A , 27 , 28 and 28 -A) .
42.Hoshangabad IInd Additional Sessions Judge , Hoshangabad
All electricity area of Civil District Hoshangabad (excluding the territorial jurisdiction of Special Courts given at serial number 43 , 44, and 44-A) .
72. Rajgarh
(3) IstAdditional Sessions Judge , Vidisha .
All electricity area of Civil District Vidisha (excluding the territorial jurisdiction of SpecialCourts given at serial number 108 and 109) ." .
फा. क्र. 17 (ई) 83-03- इक्कीस- ब ( एक) -1502-2016.-विद्युत् अधिनियम, 2003 ( 2003 का संख्याक 36 ) की धारा 153 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की सहमति से, एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 17 ( ई ) 83-03 - इक्कीस - ब ( एक ) , दिनांक 16 सितम्बर 2010 में जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग 1 में, दिनांक 24 सितम्बर 2010 में प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्: -
संशोधन
उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 1 , 4, 9 , 11 , 18, 20, 24, 26, 28 , 29 , 31 , 32, 32- ए, 42 , 44- ए, 52, 54, 55 , 60, 61 , 64, 66, 72, 74, 74-ए, 82, 84, 95, 97, 100, 101 , 105-ए, 106, 107, 109 एवं 110 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात् : -
सारणी
सिविल
स.
विशेष
जिले
विशेष न्यायालय के न्यायालय का नाम क्र.
न्यायालय
कानाम
कानाम
(2)
(4) (1)
(3)
श्री चन्द्र मोहन उपाध्याय, प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, अलीराजपुर.
" 1. अलीराजपुर प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, अलीराजपुर.
4. अशोकनगर प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , अशोकनगर.
श्री अमिताभ मिश्रा, प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, अशोकनगर.
9. बड़वानी
Special Judge , Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention ofAtrocities) Act, 1989 , Rajgarh .
All electricity area of Civil District Rajgarh (excluding the territorial jurisdiction of Special Courts given at serial number 73 , 74 and 74-A) .
द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, सेंधवा.
श्री अजय कुमार सिंह, द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, सेंधवा.
11. बैतूल
श्री एम. एस. तोमर, प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , मुलताई.
प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, मुलताई.
1660
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 मई 2016
(2)
(3)
(4) (1)
18. छतरपुर द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , छतरपुर.
श्री भरत सिंह रावत, द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, छतरपुर.
20. छतरपुर अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , बिजावर.
श्री दिलीप कुमार नागले , अतिरिक्तसेशन न्यायाधीश, बिजावर.
24. दतिया
(2)
(4) (1)
(3)
44-ए होशंगाबाद अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, इटारसी.
श्री प्रेम नारायण सिंह, अतिरिक्तसेशन न्यायाधीश , इटारसी.
52. जबलपुर
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, सिहोरा.
श्री पी. एल. दिनकर, अतिरिक्तसेशन न्यायाधीश , सिहोरा 54. कटनी
विशेष न्यायाधीश , अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निर्वारण ) अधिनियम, 1989 , दतिया.
श्री तारकेश्वर सिंह, विशेष न्यायाधीश , अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति ( अत्याचार निर्वारण) अधिनियम, 1989 , दतिया.
26. देवास
तृतीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , कटनी.
श्री जे . एम. राव, तृतीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, कटनी.
55. मण्डला तृतीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , मण्डला.
कु. कल्पना उपाध्याय, तृतीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, मण्डला.
60. मुरैना
श्री बी. एस. भदौरिया, द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , मुरैना.
द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , मुरैना
61. मुरैना
विशेष न्यायाधीश , अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निर्वारण ) अधिनियम, 1989 , देवास.
श्री प्रेमचंद्र शर्मा , विशेष न्यायाधीश , अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति ( अत्याचार निर्वारण ) अधिनियम, 1989 , देवास.
28. देवास
कु. नीना आशापुरे, अतिरिक्तसेशन न्यायाधीश, कन्नौद.
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, कन्नौद.
29. धार
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, अम्बाह .
श्री वैभव मण्डलोई, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, अम्बाह .
64. नरसिंहपुर
श्रीमती किरण सिंह द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , नरसिंहपुर.
सेशन न्यायाधीश, नरसिंहपुर. द्वितीय अतिरिक्त
66. नीमच
धार. द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश ,
श्री यशवंत सिंह परमार, द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , धार.
31. धार
अतिरिक्तसेशन न्यायाधीश, मनावर.
श्री प्रकाशचन्द्र गुप्ता (सीनि. ) अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , मनावर.
32. धार
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, सरदारपुर
श्री अतुल कुमार खंडेलवार, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , सरदारपुर.
32-एधार
श्री कालूसिंह बरिया , द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, धरमपुरी.
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, धरमपुरी.
42. होशंगाबाद
श्री अवधेश कुमार सिंह , द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, होशंगाबाद द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , होशंगाबाद
प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, नीमच.
श्री आर. पी. शर्मा, ( जूनि. ) , प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, नीमच.
72. राजगढ़ विशेष न्यायाधीश , अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निर्वारण ) अधिनियम, 1989 , राजगढ़.
श्री कुशल पाल सिंह, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति ( अत्याचार निर्वारण) अधिनियम, 1989 , राजगढ़.
74. राजगढ़
श्री उमेश कुमार गुप्ता, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, नरसिंहगढ़ .
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, नरसिंहगढ़ .
74-एराजगढ़
श्री अशोक कुमार शर्मा , (जूनि. 1 ) , अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, राजगढ़.
अतिरिक्तसेशन न्यायाधीश, राजगढ़ .
1661
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 मई 2016
भाग 1 ]
(4) (2)
(3)
(1)
82. सागर
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, रेहली.
न्यायाधीश, रेहली. श्री अश्वाक अहमद खान, अतिरिक्त सेशन 84. सतना चतुर्थ अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, सतना.
श्रीमती उषा गेदाम चतुर्थ अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, सतना.
95. शाजापुर अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, आगर.
श्रीमती विधि सक्सेना, अतिरिक्तसेशन न्यायाधीश , आगर.
97. श्योपुर द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , श्योपुर.
श्री अक्षय कुमार द्विवेदी, द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, श्योपुर.
100. शिवपुरी अतिरिक्तसेशन न्यायाधीश , पिछोर.
श्री तरूण राकेश स्टेनली अतिरिक्तसेशन न्यायाधीश, पिछोर.
101. सीधी प्रथम अतिरिक्त सेशनन्यायाधीश, सीधी.
श्री राजीव कुमार आयाची , प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, सीधी. 105-ए उज्जैन
श्री पूरन चन्द्र गुप्त, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, महीदपुर.
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, महीदपुर
106. उमरिया प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, उमरिया.
श्री सुरेश चन्द्र पाल, प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, उमरिया.
107. विदिशा प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , विदिशा.
श्रीमती वंदना जैन, प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, विदिशा.
109 विदिशा अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश सिरोंज.
श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता, अतिरिक्तसेशन न्यायाधीश के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश सिरोंज.
110. मण्डलेश्वर प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , मण्डलेश्वर
श्री योगेश दत्त ( शुक्ला ) प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, मण्डलेश्वर.".
F. No. 17 ( E) 83-03 - XXI - B ( One) -1502-2016 .- In exercise of the powers conferred by sub - section (2) of Section 153 of the Electricity Act , 2003 (No. 36 of 2003) , the State Government , with the concurrence of the High Court of Madhya Pradesh , hereby makes the following further amendments in this Department's Notification F. No. 17 (E) 83-03 - XXI - B ( 1 ) , dated 16th September 2010 which was published in the Madhya Pradesh Gazette , Part- 1, dated 24th September 2010 namely:-
AMENDMENTS
In the said notification , in the Table , for serial number 1, 4, 9 , 11 , 18 , 20, 24, 26, 28 , 29 , 31 , 32, 32 - A , 42, 44 -A, 52, 54, 55 , 60, 61 , 64 , 66 , 72, 74, 74-A, 82 , 84, 95 , 97 , 100, 101 , 105 - A, 106, 107, 109 & 110 and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be substituted , namely :-
TABLE
Name of Special Court
S. Name of No. the Civil District
Name of the Judge of the Special Court (4)
(3)
(1) (2)
" 1.Alirajpur Ist Additional Sessions Judge , Alirajpur
Shri Chandra Mohan Upadhyay, Ist Additional Sessions Judge, Alirajpur.
4. Ashok-
nagar
Shri Amitabh Mishra , Ist Additional Sessions Judge , Ashoknagar.
Ist Additional Sessions Judge , Ashoknagar.
9. Badwani IInd Additional Sessions Judge , Badwani .
Shri Ajay Kumar Singh IInd Additional Sessions Judge, Badwani .
11 Betul
Shri M. S. Tomar , IstAdditional Sessions Judge , Betul IstAdditional Sessions Judge, Betul .
18. Chhatar- pur
Shri Bharat Singh Rawat IIndAdditional Sessions Judge , Chhatarpur.
IInd Additional Sessions Judge, Chhatarpur.
20. Chhatar- pur
Shri Dilip Kumar Nagle Additional Sessions Judge,Bijawar.
Additional Sessions Judge, Bijawar.
24. Datia
Shri Tarkeshwar Singh , Special Judge , Scheduled Castes and / Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities ) Act 1989 , Datia.
Special Judge , Scheduled Castes and/ Scheduled Tribes (Prevention ofAtrocities) Act, 1989 ,
Datia 1662
(4)
(3)
(1) (2)
26 Dewas
Shri Prem Chandra Sharma , Special Judge , Scheduled Castes and / Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act 1989 , Dewas .
Special Judge , Scheduled Castes and/ Scheduled Tribes (Prevention ofAtrocities) Act, 1989 , Dewas .
28. Dewas Additional Sessions Judge , Kannod.
Ku . Neena Ashapure , Additional Sessions Judge, Kannod .
29. Dhar IInd Additional Sessions Judge , Dhar .
Shri Yashwant Singh Parmar , Additional Sessions Judge , Dhar .
31. Dhar Additional Sessions Judge, Manawar
Shri Prakash Chandra Gupta , (Sr. ) , Additional Sessions Judge , Manawar .
32. Dhar Additional Sessions Judge , Sardarpur.
Shri Atul Kumar Khandelwal , Additional Sessions Judge , Sardarpur.
32-A Dhar Additional Sessions Judge, Dharampuri
Shri Kalu Singh Bariya , Additional Sessions Judge , Dharampuri .
gabad 42. Hoshan- IInd Additional Sessions Judge, Hoshangabad.
Shri Awadesh Kumar Singh , IInd Additional Sessions Judge , Hoshangabad. 44-A Hoshan- gabad
Additional Sessions Judge , Itarsi .
Shri Prem Narayan Singh , Additional Sessions Judge , Itarsi .
52. Jabalpur Additional Sessions Judge , Sihora .
Shri P. L. Dinkar , Additional Sessions Judge , Sihora .
54. Katni IIIrd Additional Sessions Judge , Katni.
Shri J. M. Rao , IIIrd Additional Sessions Judge , Katni .
55. Mandla
Sessions Judge, Mandla . IIIrd Additional Smt . Kalpna Upadhyay , IIIrd Additional Sessions Judge , Mandla.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 मई 2016
(4)
(3)
(1) (2)
60. Morena IInd Additional Sessions Judge , Morena.
Shri B. S. Bhadoria , IIndAdditional Sessions Judge , Morena .
61. Morena Additional Sessions Judge , Ambah.
Shri Vaibhav Mandloi , Additional Sessions Judge, Ambah .
64. Narsingh pur.
Smt . Kiran Singh , IInd Additional Sessions Judge , Narsinghpur.
IInd Additional Sessions Judge , Narsinghpur.
66. Neemuch Ist Additional Sessions Judge , Neemuch .
Shri R. P. Sharma (Jr.) Ist Additional Sessions Judge , Neemuch .
72. Rajgarh
Shri Kushal Pal Singh , Special Judge , Scheduled Castes and / Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act 1989 , Rajgarh.
Special Judge , Scheduled Castes and/ Scheduled Tribes (Prevention ofAtrocities) Act, 1989 , Rajgarh .
74 Rajgarh Additional Sessions Judge , Narsinghgarh Shri Umesh Kumar Gupra , Additional Sessions Judge, Sarangpur.
74-A Rajgarh Additional
Sessions Judge, Sarangpur.
Shri Ashok Kumar Sharma , (Jr. - 1 ) , Additional Sessions Judge , Narsinghgarh .
82. Sagar Additional Sessions Judge, Rahli.
Shri Ashwaque Ahmed Khan , Additional Sessions Judge , Rahli 84. Satna IVth Additional Sessions Judge , Satna.
Smt . Usha Gedam , IVth Additional Sessions Judge, Satna .
95. Shajapur
Smt . Vidhi Saxena , Additional Sessions Judge, Agar .
Sessions Judge , Agar. Additional
97. Sheopur IInd Additional Sessions Judge , Sheopur.
Shri Akshay Kumar Dwivedi , IIndAdditional Sessions Judge , Sheopur.
100.Shivpuri Additional Sessions Judge , Pichhore.
Shri Tarun Rakesh Standli , Additional Sessions Judge , Pichhore.
1663 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 मई 2016
(4)
(3)
(1) (2)
(3)
(4)
(1) (2)
107. Vidisha
101.Sidhi
Ist Additional Sessions Judge , Vidisha .
Smt . Vandana Jain , Ist Additional Sessions Judge , Vidisha.
IstAdditional Sessions Judge , Sidhi.
Shri Rajeev Kumar Ayachi , Ist Additional Sessions Judge , Sidhi .
109.Vidisha
105 Ujjain
-A
Additional Sessions Judge, Mahidpur
Additional Judge toAdditional Sessions Judge Sironj .
Shri Rajendra Pd . Gupta , Additional judge to Additional Sessions Judge, Sironj .
Shri Pooran Chandra Gupta , Additional Sessions Judge , Mahidpur.
106. Umariya
110. Mandle- shwar
Ist Additional Sessions Judge , Mandleshwar .
Shri Yogesh Dutt Shukla , Ist Additional Sessions Judge , Mandleshwar. " .
Ist Additional Sessions Judge , Umariya.
Shri Suresh Chandra Pal Ist Additional Sessions Judge , Umariya .
फा. क्र. 1-6-89 - इक्कीस - ब( एक) -1509-2016.- स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 ( 1985 का 61 ) की धारा 36 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति की सहमति से, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना फा. क्र. 1-6-89- इक्कीस - ब ( एक) , दिनांक 3 अप्रैल, 1998 में, जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-1 में दिनांक 17 अप्रैल 1998 को प्रकाशित हुई थी, निम्नलिखित और संशोधन करता है , अर्थात् :-
संशोधन
उक्त अधिसूचना में, अनुसूची में , अनुक्रमांक 13 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात् :-
स्थानीय क्षेत्र/सेशन खण्ड (4)
विशेष , न्यायालय (3)
न्यायाधीश का नाम तथा पदनाम (2)
अनुक्रमांक (1)
दमोह.".
दमोह
"13 श्री बी. आर. पाटिल, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम, दमोह.
यह संशोधन उस तारीख से प्रवृत्त होगा जिसको कि इस अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट न्यायाधीश उक्त न्यायालय में अपने पद का कार्यभार ग्रहण करें.
F. No. 1-6-89 -XXI - B ( 1 ) 1509-2016 .-In exercise of the powers conferred by sub - section (2) of Section 36 of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (No. 61 of 1985) , the State Government , with the concurrence of the Chief Justice of the High Court of Madhya Pradesh , hereby , makes the following further amendment in this Department's Notification No. F. 1-6-89 - XXI - B ( 1 ) , dated 3rd April 1998 , which was published in the Madhya Pradesh Gazette , Part - I , dated the 17th April 1998 , namely :-
AMENDMENT
In the said notification , in the Schedule , for serial numbers 13 and entries relating thereto , the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted , namely
S.No.
Special Court
Local area Session divisions (4)
(3)
Name and designation ofthe Judge (2)
(1)
Damoh." .
Damoh
"13.
Scheduled Castes , Schedule Tribes (Prevention of Atrocities ) Act , Damoh . Shri B. R. Patil , Special Judge ,
This amendment shall come into force from the date on which the Judge as specified in this Notification assumes the charge of his office in the said Court .
1664
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 मई 2016
फा. क्र. 17- (ई ) 44-2013 -इक्कीस- ब( एक )-1512- 16.- राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 ( 2008 का 34) की धारा 22 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से, इस विभाग की अधिसूचना फा. क्र. ब( एक) -3476- 2013, दिनांक 11 सितम्बर 2013 में, जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग -1 में दिनांक 20 सितम्बर 2013 को प्रकाशित हुई थी, निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्ः-
संशोधन
उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 5 एवं 8 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्ः-
सारणी
जिले का नाम विशेष न्यायाधीश का नाम क्रमांक
(3)
(1)
(2)
"5.
भोपाल श्रीमती अनुराधा शुक्ला, सोलहवें अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, भोपाल.
दमोह
8. श्री बी. आर . पाटिल , विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियां ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम, दमोह. " .
यह संशोधन उस तारीख से प्रवृत्त होगा जिसको कि इस अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट न्यायाधीश उक्त न्यायालय में अपने पद का कार्यभार ग्रहण करें .
F.No. 17 (E) -44-2013 -XXI - B (One ) -1512-2016.-In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of Section 22 of National Investigation Agency Act , 2008 (34 of 2008) , the State Government in consultation with the High Court of Madhya Pradesh , hereby , makes the following further amendments in this Department's Notification F. No. B ( 1) 3476-2013 , dated 11th September 2013 , which was publication in the Madhya Pradesh Gazette , Part - I , dated 20th September 2013 , namely:-
AMENDMENT
In the said Notification in the Table for serial No. 5 and 8 and entries relating thereto , the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted, namely:-
TABLE
S. No. Name of District
Name & Designation of theJudge (2)
(3)
(1)
"5. Bhopal
Smt . Anuradha Shukla , XVIth Additional Sessions Judge , Bhopal.
(3)
(1) (2)
Damoh
8. Shri B. B. Patil , Special Judge , Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities ) Act, Damoh. " .
This amendment shall come into force from the date on which the Judge as specified in this notification assumes the charge of his office in the said Court .
फा. क्र. 3 ( सी ) 8-86- इक्कीस - ब ( एक ) .- इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 7 मार्च 2015 द्वारा श्री राजेन्द्र आर. सुगंधी, अधिवक्ता, इन्दौर को इंडियन लॉ रिपोर्टर ( ILR ) ( मध्यप्रदेश सीरीज ) के लिये मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर की स्थापना पर निर्मित पार्ट टाइम रिपोर्टर के स्थायी पद पर रुपये 5000/- (रुपये पांच हजार) केवल प्रतिमाह निश्चित वेतन पर एक वर्ष अथवा नवीन नियुक्ति होने तक ( जो भी पहले हो ) के लिए नियुक्त किया गया था. श्री राजेन्द्र आर. सुगंधी ने दिनांक 16 अप्रैल 2015 को अपने पद का कार्यभार ग्रहण किया था.
अतः राज्य शासन, श्री राजेन्द्र आर. सुगंधी, अधिवक्ता, इन्दौर को इंडियन लॉ रिपोर्टर ( ILR ) ( मध्यप्रदेश सीरीज ) के लिये मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर की स्थापना पर निर्मित पार्ट टाइम रिपोर्टर के स्थायी पद पर रुपये 5000/- ( रुपये पांच हजार ) केवल प्रतिमाह निश्चित वेतन पर दिनांक 16 अप्रैल 2016 से दिनांक 15 अप्रैल 2017 तक एक वर्ष अथवा नवीन नियुक्ति होने तक ( जो भी पहले हो ) के लिए नियुक्त करता है.
2. इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29-2014 न्याय प्रशासन ( 102 ) उच्च न्यायालय ( 0573 ) उच्च न्यायालय भारित (01 ) वेतन के अन्तर्गत विकलनीय होगा.
भोपाल , दिनांक 4 मई 2016
फा. क्र. 1-5-96- इक्कीस- ब( एक) -1510-2016 .- भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम , 1988 ( 1988 का 49 ) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की सहमति से, एतद्वारा , नीचे दी गई सारणी के कालम (2) में विनिर्दिष्ट अतिरिक्त सेशन न्यायाधीशों को सारणी के कॉलम (3 ) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट क्षेत्र के लिऐ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 3 में विनिर्दिष्ट अपराधों के एवं उन अपराधों का विचारण हेतु जिनका अन्वेषण दिल्ली पुलिस तथा केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 ( 1946 का 25 ) के अधीन किया गया हो एवं जो विनिर्दिष्ट रूप से मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय , जबलपुर अथवा संबंधित जिले के 1665
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 मई 2016
भाग 1 ]
जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा उन्हें सौंपे गये हों, पीठासीन अधिकारी नियुक्त करता है-
सारणी
न्यायाधीश का नाम
अनु.-
मुख्यालय का नाम क्रमांक
(3)
(2)
(1)
भोपाल " 1. श्री रविन्द्र कुमार भद्रसेन , द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , भोपाल.
इन्दौर".
2. श्री जय प्रकाश सिंह, चतुर्थ अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , इन्दौर .
F.N. 1-5-96 - XXI - B ( one ) -1510-2016 .- In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Prevention of Corruption Act, 1988 (No. 49 of 1988) , the State Government , with the concurrence of the High Court of Madhya Pradesh , hereby , appoints the Additional Sessions Judge specified in column (2) of the Table below to be Presiding Officer for respective area specified in the corresponding entry in column (3 ) thereof to try the cases relating to the offences specified under Section 3 of the said Act , and those investigated under the Delhi Special Police Establishment Act , 1946 (No. 25 of 1946) , by the Delhi Police and Central Bureau of Investigation and which are specially assignedto them by the High Court of Madhya Pradesh Jabalpur or by the District and Sessions Judge of the Concerned District, as the case may be :-
TABLE
Head S.
Name of Judge
No.
(2)
Quarter (3) (1)
Bhopal " 1. Shri Raveendra Kumar Bhadrasen , IInd Additional Sessions Judge , Bhopal .
Indore ." .
2. Shri Jai Prakash , IVth Additional Sessions Judge , Indore.
फा. क्र. 1-5-96- इक्कीस - ब( एक) -1510-2016.- भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 ( 1988 का 49 ) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की सहमति से , एतद्वारा, नीचे दी गई सारणी के कालम (2 ) में विनिर्दिष्ट अपर सेशन न्यायाधीशों को उसके कॉलम ( 3 ) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट क्षेत्र के लिए मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा संचालित विभिन्न परीक्षाओं से संबंधित अपराधों का स्पेशल टास्क फोर्स , भोपाल, दिल्ली पुलिस तथा केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 ( 1946 का 25 ) के अधीन, अन्वेषण किये गये भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम , 1988 की धारा 3 में विनिर्दिष्ट अपराधों का विचारण करने के लिए, अधिकारी के रूप में नियुक्त करता है.
यह अधिसूचना व्यापम मामलों के संबंध में एतद् पूर्व में जारी अधिसूचनाओं के अतिरिक्त जारी की जा रही है:-
सारणी
न्यायाधीश का नाम
मुख्यालय अनु.
का नाम क्रमांक
(3)
(2)
(1)
जबलपुर 1. श्री सिकंदर सिंह परमार, नवम् अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, जबलपुर.
गुना 2. श्री प्रमोद कुमार अग्रवाल, प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , गुना.
भोपाल 3. श्रीमती अनुराधा शुक्ला, सोलहवें अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, भोपाल.
भिण्ड श्री योगेश कुमार गुप्ता, प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , भिण्ड. 4.
छतरपुर 5. श्री भारत भूषण श्रीवास्तव, विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियां ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम, छतरपुर.
F.N. 1-5-96- XXI- B (one) -2424-2015 .-In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Prevention of Corruption Act, 1988 (No. 49 of 1988 ) , the State Government, with the concurrence of the High Court of Madhya Pradesh , hereby, appoints the Additional Sessions Judge specified in column (2) of the table below to be Presiding Officers for area Specified in the corresponding entry in column (3 ) thereof to try the cases relating to the offences specified under Section 3 of the said Act in relation to various examinations Conducted by the Madhya Pradesh Professional Examination Board , investigated by the Special Task Force , Bhopal , Delhi Police and Central Bureau of Investigation under the Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (No. 25 of 1946) :-
TABLE
S.
Head Name of Judge
Quarter No.
(3)
(2)
(1)
Jabalpur 1. Shri Sikandar Singh Parmar , IXth Additional Sessions Judge , Jabalpur .
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 मई 2016
1666
(3)
(2)
(1)
Guna 2. Shri Pramod Kumar Agrawal , IstAdditional Sessions Judge , Guna .
Bhopal 3. Smt . Anuradha Shukla , XVIth Additional Sessions Judge , Bhopal .
Bhind 4. Shri Yogesh Kumar Gupta , Ist Additional Sessions Judge , Bhind .
Chhatarpur 5. Shri Bharat Bhushan Shrivastava , Special Judge , Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, Chhatarpur.
This Notification is being issued in addition to the earlier Notifications issued in respect of VYAPAM matters .
भोपाल, दिनांक 5 मई 2016
फा. क्र. 1 - अ- 1-15- इक्कीस ब( दो ) . दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा , महाधिवक्ता कार्यालय जबलपुर में नियुक्त समस्त निम्नलिखित विधि अधिकारियों को नियुक्ति दिनांक 7 मार्च 2016 से उनके कार्यकाल समाप्ति या अन्य आदेश तक, जो भी पहले हो, तक के लिए लोक अभियोजक की शक्तियां प्रदान करता है :-
महाधिवक्ता कार्यालय , जबलपुर मध्यप्रदेश अतिरिक्त महाधिवक्ता :-
अधिवक्ता
पद क्रमांक
का नाम
(2)
(3) (1)
अतिरिक्त महाधिवक्ता, जबलपुर 1 श्री पुरूषेन्द्र कौरव
2 श्री करमजीत सिंह वाधवा अतिरिक्त महाधिवक्ता, जबलपुर उप महाधिवक्ता पद हेतु :-
अधिवक्ता का नाम
क्रमांक
पद (3) (1)
(2)
1
उप महाधिवक्ता श्री संजय द्विवेदी
2
श्री समदर्शी तिवारी
उप महाधिवक्ता विधि अधिकारी/शासकीय अधिवक्ता :-
पद अधिवक्ता का नाम
क्रमांक
(3) (2)
(1)
1 श्री दिवेश जैन
विधि अधिकारी/शासकीय अधिवक्ता.
(1)
(2)
(3) 2 श्री पुष्पेन्द्र यादव
विधि अधिकारी/शासकीय अधिपकता.
3 श्री गिरीश कैकरे
विधि अधिकारी/शासकीय अधिवक्ता.
4 श्री स्वपनिल गांगुली
विधि अधिकारी/शासकीय अधिवक्ता.
5 श्रीमती शाहिन फातिमा
विधि अधिकारी/शासकीय अधिवक्ता.
6 श्री प्रमोद कुमार पाण्डे विधि अधिकारी/शासकीय अधिवक्ता.
7 श्री दीपक अवस्थी
विधि अधिकारी/शासकीय अधिवक्ता.
8 श्री ब्रम्हदत्त सिंह
विधि अधिकारी/शासकीय अधिवक्ता.
9 श्री व्यंकटेश प्रसाद पाण्डेय विधि अधिकारी/शासकीय अधिवक्ता.
10 श्रीमती दिव्य कीर्ति बोहरे विधिअधिकारी/शासकीय अधिवक्ता.
श्री अमित सेठ
11
विधि अधिकारी/शासकीय अधिवक्ता.
12 श्री अजय प्रताप सिंह
विधि अधिकारी/शासकीय अधिवक्ता.
13 श्री अखिलेन्द्र सिंह
विधि अधिकारी /शासकीय अधिवक्ता.
14 श्री पियूष धर्माधिकारी विधि अधिकारी/शासकीय अधिवक्ता.
15 श्री आशीष आनन्द बर्नाड विधि अधिकारी/शासकीय अधिवक्ता.
16 श्री अजय शुक्ला
विधि अधिकारी/शासकीय अधिवक्ता.
17 श्री प्रदीप सिंह
विधि अधिकारी/शासकीय अधिवक्ता.
उप विधि अधिकारी/उप शासकीय अधिवक्ता:-
अधिवक्ता का नाम
पद क्रमांक
(3) (1)
(2)
1 श्री सिद्धार्थ सिंह चौहान उप विधि अधिकारी/उप शासकीय अधिवक्ता.
2 सुरभि निगम
उप विधि अधिकारी/उप शासकीय अधिवक्ता.
3 श्री जाहान्वी पंडित
उप विधि अधिकारी /उप शासकीय अधिवक्ता.
1667
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 मई 2016
भाग 1 ]
भोपाल, दिनांक 6 मई 2016
फा. क्र. 3 ( बी ) 02-2014- इक्कीस ब ( एक) .-(मेरिट क्र. 31 ) , राज्य शासन , श्री विनायक गुप्ता पिता श्री राजवर्धन गुप्ता को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450- 1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.
अभ्यर्थी का गृह जिला झांसी ( उत्तरप्रदेश ) है. उसकी जन्मतिथि 07 जून, 1991 है.
भोपाल, दिनांक 10 मई 2016
फा. क्र. 3 (बी ) 2-2014- इक्कीस - ब- ( एक ) 1782.- मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा परीक्षा 2014 की चयन सूची दिनांक 3 सितम्बर 2015 में सिविल न्यायाधीश , वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर चयनित अभ्यर्थी सुश्री नेहा यति ( मेरिट क्र. 47 ) की ओर से प्रेषित आवेदन पत्र, विचारोपरांत स्वीकार करते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा , सुश्री नेहा यति का नाम चयनित सिविल न्यायाधीश, वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) की मुख्य चयन सूची के मेरिट क्र. 47 से विलोपित कर उनका चयन का अधिकार समाप्त करता है . साथ ही सुश्री नेहा यति का नियुक्ति आदेश समसंख्यक दिनांक 25 फरवरी 2016 निरस्त किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, विरेन्दर सिंह , प्रमुख सचिव.
भोपाल, दिनांक 5 मई 2016
फा. क्र. 1752 - इक्कीस- ब(दो ) - 2016.- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( क्र. 2 सन् 1974 ) की धारा 24(8 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन द्वारा श्री अजय कुमार जैन, जिला लोक अभियोजन अधिकारी को विशेष पुलिस स्थापना, लोकायुक्त संगठन रीवा संभाग के विशेष न्यायालयों में लंबित प्रकरणों में शासन की ओर से पैरवी करने हेतु उनकी पदस्थापना तक विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करता है.
फा. क्र. 1752- इक्कीस- ब(दो )-2016.- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( क्र. 2 सन् 1974 ) की धारा 24 ( 8 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन द्वारा श्री विवेक गौड़, जिला लोक अभियोजन अधिकारी को विशेष पुलिस स्थापना, लोकायुक्त संगठन भोपाल संभाग के विशेष न्यायालय में लंबित प्रकरणों में शासन की ओर से पैरवी करने हेतु उनकी पदस्थापना तक विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करता है.
फा. क्र. 1752- इक्कीस - ब( दो)-2016.- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( क्र. 2 सन् 1974 ) की धारा 24 ( 8 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन द्वारा श्री मनोज कुमार पाठक, जिला लोक अभियोजन अधिकारी को विशेष पुलिस स्थापना, लोकायुक्त संगठन उज्जैन संभाग के विशेष न्यायालय में लंबित प्रकरणों में शासन की ओर से पैरवी करने हेतु उनकी पदस्थापना तक विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करता है.
फा. क्र. 1752 - इक्कीस - ब( दो)-2016.- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्र. 2 सन् 1974 ) की धारा 24 (8 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन द्वारा श्री अशोक कुमार सोनी, उप संचालक अभियोजन को विशेष पुलिस स्थापना, लोकायुक्त संगठन इन्दौर संभाग के विशेष न्यायालय में लंबित प्रकरणों में शासन की ओर से पैरवी करने हेतु उनकी पदस्थापना तक विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करता है.
भोपाल , दिनांक 6 मई 2016
फा. क्र. 1 ( बी ) -20-2004 - इक्कीस- ब( दो ) .- राज्य शासन श्री मदन बिहारी श्रीवास्तव , शासकीय अभिभाषक/लोक अभियोजक, शिवपुरी की आयु 62 वर्ष पूर्ण होने के उन्हें विधि विभाग नियमावली 2008 के नियम 20 के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से पदमुक्त किया जाता है .
फा. क्र. 1 (बी) -8-2004- इक्कीस- ब ( दो ) .- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 24 की उपधारा (3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , निम्नलिखित अधिवक्ताओं को उनके नाम के सामने दर्शाये अनुसार पद पर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये जिला- पन्ना राजस्व जिले के लिये एतद्वारा नियुक्त करता है:-
नाम
क्रमांक
(1) (2)
पद (3)
1. श्री जितेन्द्र बैस
अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/ अतिरिक्त लोक अभियोजक, जिला पन्ना.
2. श्री छदामी लाल लोधी
(सिंगरौल)
अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/ अतिरिक्त लोक अभियोजक तह. पवई, जिला पन्ना.
यह नियुक्ति सामान्य पदावधि समाप्त होने के पूर्व बिना कोई कारण बताये किसी भी समय कोई सूचना दिए बिना समाप्त की जा सकती है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. के. वैद्य , सचिव.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 मई 2016
1668
कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
छिन्दवाड़ा, दिनांक 7 मई 2016
रा. प्र. क्र. - 03- अ-82-2014-2015- भू-अर्जन-2016 .- मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग , मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल का आदेश क्रमांक एफ-12-2-2014- सात- शा. 2 ए, भोपाल, दिनांक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी " आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति" (Consent Land Purchase Policy ) के तहत पिपरिया- राजगुरू- पौनारी- कोपाखेड़ा मार्ग निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि क्रय किये जाने हेतु मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग के पक्ष में क्रय किया जाना प्रस्तावित है . उक्त अनुसूची में दर्शाये गये कृषकों की निजी भूमि से सम्बन्धित कृषकों को प्रारूप " क " में सूचना दी जाकर उनसे प्रारूप " ख " में सहमति ले ली गई है.
इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन में पिपरिया -राजगुरू- पौनारी-कोपाखेड़ा मार्ग निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -
अनुसूची भूमि का वर्णन
क्रय की जाने तहसील
नगर/ग्राम
जिला
योजना जिसके क्रय किये
खसरा नम्बर
लिये भूमि क्रय
वाली प्रस्तावित
भूमि के भूमि
की जाना जाने वाला प्रस्तावित
प्रस्तावित है.
रकबा
स्वामी का नाम
एवं पता
(4) (2)
(3)
(हेक्टेयर में)
(6)
(7)
(5) 219/1
0.142
1. भगवानदास पिता
ग्राम-कोपाखेड़ा
(1) छिन्दवाड़ा अमरवाड़ा
प. ह. नं. - 15
पिपरिया- राजगुरू- पौनारी
गिरधारीलाल कलार
ब. न . -37
कोपाखेड़ा मार्ग निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक
निवासी ग्राम-कोपाखेड़ा
रा. नि. मं.-
भूमिस्वामी.
प्रयोजन के लिये. 291/2
0.142
2. हेमन्त कुमार पिता
अमरवाड़ा 2
तहसील
गिरधारीलाल कलार
निवासी ग्राम कोपाखेड़ा
अमरवाड़ा.
भूमिस्वामी. 220/3-
0.093
3. इन्द्रकुमार पिता बालाराम
कलार निवासी ग्राम-
कोपाखेड़ा भूमि स्वामी.
221/2-
222
0.016
224/4-
4. नवीनकुमार पिता
225/8
कन्हैयालाल बरई
निवासी ग्राम -कोपाखेड़ा
भूमिस्वामी. 225/3-
0.049
5. सम्पूरवती वि. बालाराम
266-227/
इन्दकुमार जयकुमार पिता
1-2
बालाराम कलार निवासी
0.020
303/2-
ग्राम कोपाखेड़ा
भूमिस्वामी. 304-306/1
307/1 1669
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 मई 2016
भाग 1 ]
(6)
(7)
(4)
(5)
(1) (2)
(3)
228
0.073
6. सुभाष कुमार पिता संतकुमार कलार निवासी ग्राम -कोपाखेड़ा भूमिस्वामी.
0.008
237/1
7. घनश्याम पिता शिवचरण कलार निवासी ग्राम- कोपाखेड़ा भूमिस्वामी.
0.008
237/5
8. शांति विधवा शिवचरण आशा पिता शिवचरण कलार निवासी ग्राम- कोपाखेड़ा भूमिस्वामी.
237/9
0.008
9. सोविन्द पिता शिवचरण कलार निवासी ग्राम- कोपाखेड़ा भूमिस्वामी.
0.008
237/10
10. हरिश्याम पिता शिवचरण कलार निवासी ग्राम-कोपाखेड़ा भूमिस्वामी.
0.008
11. हरगोविन्द पिता शिवचरण 237/11 कलार निवासी ग्राम - कोपाखेड़ा भूमिस्वामी.
237/12
0.008
12. इन्द्रकुमार पिता शिवचरण कलार निवासी ग्राम-कोपाखेड़ा भूमिस्वामी.
0.024
275/1
13. गिरजाबाई पति कपसलाल गोंड निवासी ग्राम- कोपाखेड़ा भूमिस्वामी.
275/5
0.135
14. पूरनलाल पिता गलझरिया गोंड निवासी ग्राम - कोपाखेड़ा भूमिस्वामी.
0.024
275/7
15. चरनलाल पिता गलझरिया गोंड निवासी ग्राम- कोपाखेड़ा भूमिस्वामी.
0.159
275/10
0.065
315/2, 317/2
16. रामचरण पिता नोखेलाल कलार निवासी ग्राम- भूमिस्वामी ग्राम-कोपाखेड़ा.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 मई 2016
1670
(6)
(7)
(5)
(4)
(3)
(1)
(2)
282/3
0.140
17. बुद्धिलाल पिता डालचन्द कलार निवासी-ग्राम- भूमि स्वामी कोपाखेड़ा.
0.081
284/1
18. सुमेरचन्द पिता
0.061
284/3-
फूलचन्द जैन निवासी-
285
ग्राम भूमिस्वामी ग्राम-
303/1-3
0.081
कोपाखेड़ा.
284/5
0.243
19. श्यामसिंह पिंता कोदूसिंह राजपूत निवासी- अमरवाड़ा भूमिस्वामी ग्राम -कोपाखेड़ा.
0.163
308
20. ध्यानाबाई वि. रामभरोस ,
0.117
310/1
प्रदीप, अनिल, सुदेश, पिता रामभरोस कलार निवासी- ग्राम भूमिस्वामी ग्राम-कोपाखेड़ा.
310/2
0.141
21. मासूमबी वि. गुलाम मो.
मकसूद अहमद पिता गुलाम मो. निवासी- अमरवाड़ा भूमिस्वामी ग्राम-कोपाखेड़ा.
0.008
314/1
22. भंगी पिता हंसराम गोड
निवासी -ग्राम भूमिस्वामी
ग्राम-कोपाखेड़ा.
315/1-
0.077
23.
सत्यनारायण पिता
317/1
तीरथलाल कलार
निवासी-ग्राम
भूमिस्वामी ग्राम
02.102
कुलयोग ..
कोपाखेड़ा.
(2 ) उपरोक्त अनुसूची में दर्शाई गई भूमि के संबंध में किसी जनसामान्य को भूमि अथवा भूमि के स्वत्व एवं प्रस्तावित भूमि के भू- भाग पर स्थित सम्पत्तियों के संबंध में कोई आक्षेप/ आपत्ति है तो वह जारी दिनांक के 15 दिवस के भीतर लिखित रूप में स्वयं अथवा अभिभाषक के माध्यम से न्यायालय कलेक्टर छिन्दवाड़ा के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है.
रा. प्र. क्र. - 12 - अ-82-2014-2015- भू-अर्जन-2016.- मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग , मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल का आदेश क्रमांक एफ-12-2-2014- सात- शा. 2 ए, भोपाल, दिनांक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी " आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति " (Consent Land Purchase Policy ) के तहत चरईकला दरबई मार्ग में पेंच नदी पर उच्चस्तरीय पुल निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि क्रय किये जाने हेतु मध्यप्रदेश शासन , लोक निर्माण विभाग के पक्ष में क्रय किया जाना प्रस्तावित है. उक्त अनुसूची में दर्शाये गये कृषकों की निजी भूमि से सम्बन्धित कृषकों को प्रारूप " क " में सूचना दी जाकर उनसे प्रारूप " ख " में सहमति ले ली गई है.
1671
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 मई 2016
भाग 1 ]
इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है , कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन में चरईकला दरबई मार्ग में पेंच नदी पर उच्चस्तरीय पुल निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
खसरा
जिला
नगर/ग्राम
तहसील
नम्बर
योजना जिसके लिये भूमि क्रय की जाना प्रस्तावित है.
क्रय किये जाने वाला प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
क्रय की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के भूमि स्वामी का नाम एवं पता
(6)
(7)
(5)
(4)
(2)
(3)
(1)
0.012
282/4
ग्राम-दरबई
छिन्दवाड़ा परासिया
ब. न.-264
प. ह. नं. -9/2
1. काशीराम पिता सुमरलाल गौंड निवासी ग्राम- दरबई भूमिस्वामी.
रा. नि. मं.-
0.012
282/3
चरईकला दरबई मार्ग में पेंच नदी पर उच्चस्तरीय पुल निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये.
परासिया.
2. टीकाराम पिता सुमरलाल गौंड निवासी ग्राम- दरबई, भूमिस्वामी.
0.024
282/2
3. सुमरवति पति सुमरलाल गोंड निवासी ग्राम- दरबई, भूमिस्वामी.
0.049
273/2
4. श्यामलाल पिता बिरजू गौली निवासी ग्राम- दरबई, भूमिस्वामी.
0.040
261
5. अनिता पति मस्तराम मेहरा निवासी ग्राम- भूमि भूमिस्वामी ग्राम- दरबई.
0.405
257
6. मनीराम पिता किशनलाल गौली निवासी-ग्राम भूमिस्वामी ग्राम- दरबई.
209/2
0.510
7. बाबूलाल पुत्र उदेसिंग , लक्ष्मी, ज्ञाना, पुत्री उदेसिंग , चुन्नीलाल गेंदू पुत्रगण लखन, मीरा वि. रामनाथ , ना. बा. मंतू पुत्र रामनाथ, ना. बा. पुष्पा पुत्री रामनाथ, पा.मा. मीरा वि. रामनाथ , भागा वि. बिसनलाल, ओमनी [ भाग 1 1672
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 मई 2016
(7)
(5)
(2)
(4)
(6)
(1)
(3)
मनीराम महेश पुत्रगण, किशनलाल , श्रीराम पुत्र मोहन गौली निवासी- ग्राम चरईकला भूमिस्वामी ग्राम-दरबई.
0.040
265
8. रामकुमार पिता उदेचन्द, दीपक कुमार अव्य. पुत्र उदेचन्द, स. मॉ. मनसबाई , सीमा अव्य. पुत्री उदेचन्द, स. मॉ. मनसबाई वि. उदेचन्द मेहरा निवासी- ग्राम जामई, भूमिस्वामी ग्राम-दरबई.
263/2
0.162
263/3
0.016
9. सुहागा पति माखनलाल गौली, निवासी-ग्राम चरईकला भूमि स्वामी ग्राम-दरबई.
258
0.121
10. कला वि. रामप्रसाद गुलाब
262
0.032
चन्द तेजसिंग पुत्रगण
264
0.081
रामप्रसाद, छितिया वि.
0.012
266
धारासिंग विनोद पुत्र धारासिंह विजय अव्य. विश्वनाथ पुत्रगण धारासिंग , स. मॉ. छितिया, सरिता पुत्री धारासिंग, मुस्तीबाई ताराबाई पुत्रीगण रामप्रसाद मेहरा निवासी ग्राम भूमिस्वामी ग्राम-दरबई.
0.040
267
11. फागलाल पुत्र सबूत, सुरतू पुत्र छोटू, मक्खू पुत्र बालकराम अहीर, निवासी - ग्राम भूमिस्वामी ग्राम-दरबई.
260
0.153
12. फागलाल पुत्र सबूत अहीर, निवासी-ग्राम भूमिस्वामी ग्राम दरबई.
259/2
0.040
13. द्वारका, ईश्वरदास पुत्रगण शोभाराम, रामवती वि. शोभाराम, गिरजा, दुर्गा , सीता पुत्रीगण शोभाराम गौली निवासी-ग्राम भूमिस्वामी ग्राम दरबई.
1673
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 मई 2016
भाग 1 ]
(4)
(6)
(7) (2)
(5)
(1)
(3)
255/3
0.081
14. बिहारीलाल बेनीप्रसाद
256/3
0.016
पुत्रगण प्रेमलाल पंखी
259/1
0.081
वि. प्रेमलाल मीराबाई वि. भुवनलाल अव्य. रामजी, जगदीश पुत्रगण भुवनलाल पा. मॉ. मीराबाई रामप्यारी , राजकुमारी पुत्रियां भुवनलाल ना. बा. चैनवती पुत्री भुवनलाल गौली निवासी-ग्राम भूमिस्वामी ग्राम - दरबई,
209/3
0.439
15. कौसा बाई पति मनीराम , हिविया बाई पति महेश गौली निवासी-ग्राम चरईकला, भूमिस्वामी ग्राम-दरबई.
282/1
0.032
16. भजनलाल पिता वीरू, सुमरवती पुत्री वीरू, ज्ञानी पुत्र ठेंगू, नवलाल रघुनाथ पुत्रगण वंशलाल गोंड निवासी- ग्राम भूमि स्वामी ग्राम-दरबई.
0.008
251
17. तेजा पिता रामप्रसाद मेहरा निवासी-ग्राम भूमिस्वामी ग्राम दरबई.
02.406
कुल योग ..
( 2 ) उपरोक्त अनुसूची में दर्शाई गई भूमि के संबंध में किसी जनसामान्य को भूमि अथवा भूमि के स्वत्व एवं प्रस्तावित भूमि के भू- भाग पर स्थित सम्पत्तियों के संबंध में कोई आक्षेप/ आपत्ति है तो वह जारी दिनांक के 15 दिवस के भीतर लिखित रूप में स्वयं अथवा अभिभाषक के माध्यम से न्यायालय कलेक्टर छिन्दवाड़ा के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है.
क्र. 3584- भू- अर्जन-2016 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.
2. चूंकि, मध्यप्रदेश शासन , जल संसाधन विभाग , मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22 ( ए) -101-2013 - एमपीएस- 31-2263 , भोपाल , दिनांक 25 सितम्बर 2013 के अन्तर्गत भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 मई 2016
1674
अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन की महत्वकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 40 के अंतर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन- पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है .
3. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है , कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
तहसील
जिला
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(3)
(2) चौरई
(1) छिन्दवाड़ा
ग्राम-सिंगना, प.ह.नं. - 07, ब. नं. -282, रा.नि.मं. - चौरई, तहसील-चौरई.
(4) रकबा 03.800 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां .
अनुसूची
अर्जित की जाने वाली
प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) ( 5) भू-अर्जन अधिकारी , तहसील- चौरई, जिला छिन्दवाड़ा.
पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बांयी तट मुख्य नहर से निकलने वाली आर 3 माइनर नहर के निर्माण के लिए निजी भूमि का अधिग्रहण.
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन , राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है .
अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय , कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) , छिंदवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है. (3)
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी , एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , तहसील - चौरई, जिला छिन्दवाड़ा ( म. प्र. ) के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील- चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक -2 , छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.
क्र. 3585 - भू-अर्जन-2016 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और 1675
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 मई 2016
भाग 1 ]
पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.
2. चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग , मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22 (ए) -101-2013 - एमपीएस- 31-2263 , भोपाल, दिनांक 25 सितम्बर 2013 के अन्तर्गत भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है.
अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन की महत्वकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 40 के अंतर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन - पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.
3. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-
भूमि का वर्णन
जिला तहसील नगर/ग्राम
(2)
(3)
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (4)
ग्राम-खटकर,
चौरई
(1) छिन्दवाड़ा
प.ह.नं. -07,
ब. नं. - 22,
रा.नि.मं. - चौरई,
तहसील-चौरई.
रकबा 01.200 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.
अनुसूची
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(6) भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)
भू-अर्जन अधिकारी , तहसील- चौरई, जिला छिन्दवाड़ा.
पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बांयी तट मुख्य नहर से निकलने वाली आर 4 सबमाइनर नहर के निर्माण के लिए निजी भूमि का अधिग्रहण.
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन , राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय , कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) , छिंदवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है .
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , तहसील - चौरई जिला छिन्दवाड़ा ( म. प्र. ) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री , पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील- चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-2 , छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.
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[ भाग 1
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क्र. 3586 - भू- अर्जन-2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.
2. चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22 (ए) -101-2013 - एमपीएस- 31-2263 , भोपाल, दिनांक 25 सितम्बर 2013 के अन्तर्गत भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है.
अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन की महत्वकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 40 के अंतर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन - पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.
3. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
जिला तहसील
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में ) (1)
(3)
(2) चांद
छिन्दवाड़ा
प.ह.नं. - 15,
ब. नं. -108,
रा.नि.मं. - चाँद तहसील - चॉद . ग्राम- झिरिया,
उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां. (4) रकबा 03.000 हेक्टेयर एवं
अनुसूची
अर्जित की जाने वाली भूमि अर्जन, पुनर्वासन और
प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5) भू- अर्जन अधिकारी , तहसील- चौरई , जिला छिन्दवाड़ा.
पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बांयी तट मुख्य नहर से निकलने वाली नांदना शाखा नहर की 9 आर एवं सबमाइनर नहर के निर्माण के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण.
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय , कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) , छिंदवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , तहसील- चौरई जिला छिन्दवाड़ा ( म. प्र. ) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री , पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, 'तहसील- चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
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मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 मई 2016
भाग 1 ]
(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक -2 छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू- अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.
क्र. 3587- भू-अर्जन-2016 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.
2. चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22 ( ए) -101-2013 - एमपीएस- 31-2263 , भोपाल , दिनांक 25 सितम्बर 2013 के अन्तर्गत भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है.
अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन की महत्वकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 40 के अंतर्गत , भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन- पत्र प्रस्तुत किया गया है , जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.
3. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
जिला तहसील
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2) चांद
(1) छिन्दवाड़ा
(3) ग्राम- खूटपिपरिया प.ह.नं. -45/4 ब. नं. -51, रा.नि.मं. -चॉद तहसील-चॉद.
(4) रकबा 0.500 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.
अनुसूची
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5) भू- अर्जन अधिकारी , तहसील- चौरई , जिला छिन्दवाड़ा.
(6) पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बांयी तट मुख्य नहर से निकलने वाली नांदना शाखा नहर की 8 आर माइनर नहर के निर्माण के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण.
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है .
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय , कलेक्टर ( भू-अर्जन शाखा ) , छिंदवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
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मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 मई 2016
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(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , तहसील- चौरई जिला छिन्दवाड़ा ( म. प्र. ) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील- चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक -2 , छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू- अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.
क्र. 3588 - भू-अर्जन -2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए. प्राधिकृत करता है.
2. चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग , मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22 (ए) -101-2013 - एमपीएस- 31-2263 , भोपाल, दिनांक 25 सितम्बर 2013 के अन्तर्गत भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है.
अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन की महत्वकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 40 के अंतर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन - पत्र प्रस्तुत किया गया है , जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है .
3. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
तहसील
जिला
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(3) ग्राम- राजलवाडी
(2) चांद
(1) छिन्दवाड़ा
प.ह.नं. - 13,
ब. नं. - 242,
तहसील-चॉद. रा.नि.मं. -चॉद
(4) रकबा 01.000 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.
अनुसूची
अर्जित की जाने वाली भूमि अर्जन, पुनर्वासन और
प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5) भू-अर्जन अधिकारी, तहसील- चौरई, जिला छिन्दवाड़ा.
(6) पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बांयी तट मुख्य नहर से निकलने वाली नादना शाखा नहर की 9 आर माइनर नहर के निर्माण के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण.
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन , राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 मई 2016
भाग 1 ]
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय , कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) , छिंदवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है .
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , तहसील चौरई , जिला छिन्दवाड़ा ( म. प्र. ) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील- चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक -2 , छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर , छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.
क्र. 3589 - भू-अर्जन-2016 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.
2. चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग , मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22 ( ए) -101-2013 -एमपीएस- 31-2263, भोपाल, दिनांक 25 सितम्बर 2013 के अन्तर्गत भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है.
अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन की महत्वकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 40 के अंतर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन- पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है .
3. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है , कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील नगर/ग्राम
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(4)
भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)
(2) चौरई
(1) छिन्दवाड़ा
भू-अर्जन अधिकारी , तहसील- चौरई, जिला छिन्दवाड़ा.
(3) ग्राम- सिरेगांव प.ह.नं.- 16 ब. नं. - 288 , रा.नि.मं. -चौरई, तहसील-चौरई.
रकबा 08.000 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.
(6) पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बांयी तट मुख्य नहर से निकलने वाली आर 4, 5 एवं नादना शाखा नहर की 1, 2, 3 आर माइनर नहर के निर्माण के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण .
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[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 मई 2016
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) , छिंदवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , तहसील- चौरई, जिला छिन्दवाड़ा ( म. प्र. ) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री , पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील - चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक -2 , छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.
क्र. 3590- भू-अर्जन-2016 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.
2. चूंकि, मध्यप्रदेश शासन , जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22(ए) -101-2013 - एमपीएस- 31-2263 , भोपाल, दिनांक 25 सितम्बर 2013 के अन्तर्गत भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है.
अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन की महत्वकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 40 के अंतर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन- पत्र प्रस्तुत किया गया है , जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है .
3. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
जिला तहसील
(3)
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में ) (4) (1)
रकबा 06.500 (2) चांद ग्राम-केरिया,
छिन्दवाड़ा
प.ह.नं. - 15,
ब. नं. -29,
रा.नि.मं. -चॉद,
तहसील-चॉद.
हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां .
अनुसूची
अर्जित की जाने वाली
प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
भू-अर्जन अधिकारी , तहसील- चौरई , जिला छिन्दवाड़ा.
(6) पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बांयी तट मुख्य नहर से निकलने वाली नांदना शाखा नहर की 9 आर एवं 10 आर माइनर नहर के निर्माण के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण.
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 मई 2016
भाग 1 ]
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन , राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय , कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) , छिंदवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , तहसील - चौरई, जिला छिन्दवाड़ा ( म. प्र. ) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री , पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील- चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक -2 छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.
क्र. 3591 - भू-अर्जन-2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.
2. चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग , मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22 (ए) -101-2013 - एमपीएस- 31-2263 , भोपाल, दिनांक 25 सितम्बर 2013 के अन्तर्गत भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है.
अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन की महत्वकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अंतर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन- पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.
3. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
जिला तहसील
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में )
(3)
(2) चांद ग्राम - बम्हनीलाला,
(1) छिन्दवाड़ा
प.ह.नं. -37, ब. नं.- 190, रा.नि.मं. -चॉद, तहसील-चॉद.
(4) रकबा 08.000 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.
अनुसूची
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5) भू- अर्जन अधिकारी , तहसील- चौरई, जिला छिन्दवाड़ा.
(6) पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बांयी तट मुख्य नहर से निकलने वाली नांदना शाखा नहर की माइनर नहर के निर्माण के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण.
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[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 मई 2016
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र . शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है .
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय , कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) , छिंदवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , तहसील - चौरई, जिला छिन्दवाड़ा ( म. प्र. ) के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील- चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक -2 , छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.
क्र. 3592 - भू-अर्जन-2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतएव भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.
2. चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग , मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22 ( ए) -101-2013 - एमपीएस- 31-2263 , भोपाल , दिनांक 25 सितम्बर 2013 के अन्तर्गत भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है .
अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन की महत्वकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 40 के अंतर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन- पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.
3. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-
भूमि का वर्णन
जिला
नगर/ग्राम
तहसील
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(4) (2) चांद
(1) छिन्दवाड़ा
प.ह.नं. -45/4, हेक्टेयर एवं
(3) ग्राम-मोहगांवकला, रकबा 04.200 ब. नं. -239, रा.नि.मं. -चॉद. उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.
अनुसूची
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)
भू-अर्जन अधिकारी , तहसील- चौरई, जिला छिन्दवाड़ा.
(6) पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बांयी तट मुख्य नहर से निकलने वाली नांदना शाखा नहर की 8 आर माइनर 9 आर सबमाइनर नहर के निर्माण के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण.
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मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 मई 2016
भाग 1 ]
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन , राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है .
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय , कलेक्टर ( भू-अर्जन शाखा ) , छिंदवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी , एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , तहसील - चौरई जिला छिन्दवाड़ा ( म . प्र. ) के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री , पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील - चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
( 6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक -2 छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.
क्र. 3593 - भू- अर्जन-2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में , भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.
2. चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग , मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22( ए) -101-2013 - एमपीएस- 31-2263 , भोपाल , दिनांक 25 सितम्बर 2013 के अन्तर्गत भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है.
अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन की महत्वकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 40 के अंतर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन- पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है .
3. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
तहसील
जिला
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(4)
(3)
(2) चॉद ग्राम-नांदना,
(1) छिन्दवाड़ा
प.ह.नं. - 14,
ब. नं.-148,
रा.नि.मं. -चॉद
तहसील-चॉद.
रकबा 07.500 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.
अनुसूची
अर्जित की जाने वाली भूमि अर्जन, पुनर्वासन और
प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5) भू-अर्जन अधिकारी, तहसील- चौरई, जिला छिन्दवाड़ा.
(6) पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बांयी तट मुख्य नहर से निकलने वाली नांदना शाखा नहर की 13 आर माइनर/सबमाइनर नहर निर्माण के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण .
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 मई 2016
1684
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय , कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) , छिंदवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है .
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी , एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा ( म. प्र. ) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील- चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-2 छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू- अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.
क्र. 3594- भू- अर्जन -2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.
2. चूंकि, मध्यप्रदेश शासन , जल संसाधन विभाग , मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22 ( ए) -101-2013- एमपीएस- 31-2263 , भोपाल, दिनांक 25 सितम्बर 2013 के अन्तर्गत भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है.
अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन की महत्वकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 40 के अंतर्गत , भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन - पत्र प्रस्तुत किया गया है , जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.
3. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-
भूमि का वर्णन
जिला तहसील नगर/ग्राम
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (4)
(3)
ग्राम- बाड़ीवाडा
(2) चॉद
(1) छिन्दवाड़ा
प.ह.नं. - 20,
ब. नं. - 198,
रा.नि.मं. -चॉद
तहसील-चॉद.
रकबा 06.200 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.
अनुसूची
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)
भू-अर्जन अधिकारी , तहसील- चौरई, जिला छिन्दवाड़ा.
(6) पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बांयी तट मुख्य नहर से निकलने वाली नांदना शाखा नहर की माइनर नहर के निर्माण के लिये निजी भूमिका अधिग्रहण.
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 मई 2016
भाग 1 ]
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन , राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय , कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) , छिंदवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी, एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , तहसील - चौरई, जिला छिन्दवाड़ा ( म . प्र. ) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील- चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक -2 छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.
क्र. 3595- भू- अर्जन- 2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.
2. चूंकि, मध्यप्रदेश शासन , जल संसाधन विभाग , मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22 ( ए) -101-2013 - एमपीएस- 31-2263 , भोपाल , दिनांक 25 सितम्बर 2013 के अन्तर्गत भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है .
अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन की महत्वकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 40 के अंतर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन- पत्र प्रस्तुत किया गया है , जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है .
3. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है , कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
जिला तहसील
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (4)
(3) ग्राम-मेडावानी
(2) चौरई
(1) छिन्दवाड़ा
प.ह.नं. - 37,
ब. नं. -233,
रा.नि.मं. -चौरई
तहसील-चौरई.
रकबा 02.800 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.
अनुसूची
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)
भू-अर्जन अधिकारी , तहसील- चौरई, जिला छिन्दवाड़ा.
(6) पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बांयी तट मुख्य नहर से निकलने वाली नांदना शाखा नहर की 4 आर माइनर नहर के निर्माण के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण.
[ भाग 1
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(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय, कलेक्टर ( भू-अर्जन शाखा ) , छिंदवाड़ा , जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी , एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , तहसील - चौरई , जिला छिन्दवाड़ा ( म. प्र. ) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील - चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-2 छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू- अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.
क्र. 3596 - भू- अर्जन-2016. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.
2. चूंकि, मध्यप्रदेश शासन , जल संसाधन विभाग , मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22 (ए) -101-2013 - एमपीएस- 31-2263 , भोपाल , दिनांक 25 सितम्बर 2013 के अन्तर्गत भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है.
अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन की महत्वकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अंतर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन - पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है .
3. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है , कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-
भूमि का वर्णन
तहसील नगर/ग्राम
जिला
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(3)
ग्राम- आमाझिरी
(2) चाँद
(1) छिन्दवाड़ा
प.ह.नं. - 26, ब. नं. -06, रा.नि.मं. -चांद तहसील-चॉद.
(4) रकबा 01.300 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.
अनुसूची
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5) भू-अर्जन अधिकारी , तहसील- चौरई, जिला छिन्दवाड़ा.
(6) पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बांयी तट मुख्य नहर से निकलने वाली नांदना शाखा नहर की 14 एल माइनर नहर के निर्माण के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण.
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मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 मई 2016
भाग 1 ]
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय , कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) , छिंदवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी , एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , तहसील- चौरई, जिला छिन्दवाड़ा ( म. प्र. ) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील - चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-2 छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है. (6).
(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू- अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.
क्र. 3597- भू- अर्जन-2016 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में , भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.
2. चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग , मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22 (ए) -101-2013 - एमपीएस- 31-2263 , भोपाल, दिनांक 25 सितम्बर 2013 के अन्तर्गत भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है.
अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन की महत्वकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 40 के अंतर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन- पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.
3. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-
जिला
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
तहसील
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2) चॉद
(1) छिन्दवाड़ा
प.ह.नं. - 16, ब. नं. - 162, रा.नि.मं. -चांद. (3) ग्राम - पांजरा
(4) रकबा 01.500 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.
अनुसूची
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5) भू-अर्जन अधिकारी , तहसील- चौरई, जिला छिन्दवाड़ा.
(6) पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बांयी तट मुख्य नहर से निकलने वाली नांदना शाखा नहर की 13 आर माइनर नहर के निर्माण के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण.
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मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 मई 2016
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म . प्र. शासन , राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय , कलेक्टर ( भू-अर्जन शाखा ) , छिंदवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी , एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , तहसील- चौरई , जिला छिन्दवाड़ा ( म. प्र. ) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री , पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील- चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक -2 छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू- अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.
क्र. 3598 - भू- अर्जन-2016.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.
2. चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग , मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22 ( ए) -101-2013 - एमपीएस- 31-2263 , भोपाल , दिनांक 25 सितम्बर 2013 के अन्तर्गत भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है.
अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन की महत्वकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अंतर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन- पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.
3. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-
जिला तहसील
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
(2)
(3)
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में ) (4)
ग्राम- उदादौन
चौरई
(1) छिन्दवाड़ा
प.ह.नं. -38,
ब. नं . - 08,
रा.नि.मं. -चौरई.
तहसील-चौरई.
रकबा 04.800 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.
अनुसूची
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5) भू- अर्जन अधिकारी , तहसील- चौरई, जिला छिन्दवाड़ा.
(6) पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बांयी तट मुख्य नहर से निकलने वाली नांदना शाखा नहर की 5 आर माइनर नहर के निर्माण के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण.
1689
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 मई 2016
भाग 1 ]
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय , कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) , छिंदवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , तहसील- चौरई , जिला छिन्दवाड़ा ( म . प्र. ) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री , पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील- चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक -2 छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू- अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.
क्र. 3599- भू- अर्जन-2016 .-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.
2. चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग , मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22( ए) -101-2013 - एमपीएस- 31-2263 , भोपाल, दिनांक 25 सितम्बर 2013 के अन्तर्गत भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है.
अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन की महत्वकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 40 के अंतर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन- पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.
3. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-
जिला तहसील
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2) चौरई ग्राम- पलटवाडा,
(1) छिन्दवाड़ा
रा.नि.मं. -चौरई ,
(3) प.ह.नं. -36, ब. नं. - 160, तहसील चौरई.
(4) रकबा 04.000 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.
अनुसूची
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5) भू- अर्जन अधिकारी , तहसील- चौरई, जिला छिन्दवाड़ा.
(6) पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बांयी तट मुख्य नहर से निकलने वाली नांदना शाखा नहर की 6,7,8 आर माइनर नहर के निर्माण के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 मई 2016
1690
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन , राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय , कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) , छिंदवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , तहसील - चौरई, जिला छिन्दवाड़ा ( म . प्र. ) के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील - चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक -2 छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.
क्र. 3600 - भू- अर्जन-2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.
2. चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग , मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22 ( ए) -101-2013 - एमपीएस- 31-2263 , भोपाल, दिनांक 25 सितम्बर 2013 के अन्तर्गत भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है.
अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन की महत्वकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 40 के अंतर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन - पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 (3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है .
3. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है , कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-
भूमि का वर्णन
जिला
नगर/ग्राम
तहसील
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(3)
ग्राम- परसोली,
(2) चांद
(1) छिन्दवाड़ा
प.ह.नं. -14,
ब. नं.- 158,
रा.नि.मं. -चॉद,
तहसील चॉद.
(4) रकबा 06.500 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.
अनुसूची
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)
भू- अर्जन अधिकारी, तहसील- चौरई, जिला छिन्दवाड़ा.
(6) पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बांयी तट मुख्य नहर से निकलने वाली नांदना शाखा नहर की 13 आर, 14 एल एवं 15 आर माइनर नहर के निर्माण के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण.
1691
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 मई 2016
भाग 1 ]
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन , राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय , कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) , छिंदवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , तहसील- चौरई, जिला छिन्दवाड़ा ( म. प्र. ) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील - चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक -2 , छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू- अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.
क्र. 3601 - भू- अर्जन-2016.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.
2. चूंकि, मध्यप्रदेश शासन , जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22(ए) -101-2013 - एमपीएस- 31-2263 , भोपाल, दिनांक 25 सितम्बर 2013 के अन्तर्गत भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है.
अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन की महत्वकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 40 के अंतर्गत , भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन - पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है .
3. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
जिला तहसील
(3)
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमिलगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (4) (2) चौरई
(1) छिन्दवाड़ा
प.ह.नं. - 12,
ग्राम- बाम्हनवाडा, ब. नं. -202, रा.नि.मं. -चौरई, तहसील चौरई .
रकबा 04.000 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.
अनुसूची
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)
भू-अर्जन अधिकारी , तहसील- चौरई, जिला छिन्दवाड़ा.
(6) पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बांयी तट मुख्य नहर से निकलने वाली आर 4, 5 एवं नांदना शाखा नहर की 1,2,3 आर माइनर नहर के निर्माण के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 मई 2016
1692
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय, कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) , छिंदवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है .
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , तहसील चौरई जिला छिन्दवाड़ा ( म. प्र. ) के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील - चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-2 , छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जे. के. जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, ( मण्डी निर्वाचन ) जिला मुरैना
मुरैना, दिनांक 4 अप्रैल 2016
क्र. मंडी- निर्वा. - अधिसूचना- 2016-04.- एतद्वारा सूचित किया जाता है कि कृषि उपज मण्डी समिति पोरसा, जिला मुरैना के उप निर्वाचन 2016 में अध्यक्ष निर्विरोध निर्वाचित घोषित किये गये हैं:-
पता (3)
पद जिसके लिये निर्वाचित हुए
(2)
निर्वाचित सदस्य का नाम (1)
अध्यक्ष
श्री छत्तर सिंह तोमर
ग्राम रावत का पुरा , तहसील पोरसा, जिला मुरैना
विनोद शर्मा , कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ( मण्डी निर्वा ) .
कार्यालय, कुलाधिपति, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर , मध्यप्रदेश
राजभवन, भोपाल, दिनांक 7 मई 2016
आदेश
क्र. एफ- 1-7-15- रा.स. यू.ए. - 1-541.- मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 ( क्रमांक 22 सन् 1973 ) की धारा 13 की उपधारा ( 1 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं , राम नरेश यादव, कुलाधिपति, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय , इन्दौर एतद्वारा डॉ. नरेन्द्र कुमार धाकड़ 296 , तिलक नगर, इन्दौर-452018 ( म . प्र. ) को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से चार वर्ष की कालावधि के लिए देवी अहिल्या विश्वविद्यालय , इन्दौर का कुलपति नियुक्त करता हूं.
2. इनकी सेवा की शर्तें एवं निबंधन विश्वविद्यालय के परिनियम -1 के अनुसार शासित होंगी .
राम नरेश यादव , कुलाधिपति, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इन्दौर (म. प्र. ) .
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 मई 2016
भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग " निर्वाचन भवन" 58 , अरेरा हिल्स, भोपाल , मध्यप्रदेश- 462 011 भोपाल, दिनांक 11 मई 2016
आदेश
क्र. एफ. 67-04-13- तीन- 242.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - क के अनुसार अध्यक्ष पद के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश , 1997 " " मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण ) ", दिनांक 6 जून 1997 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.
माह दिसम्बर , 2012 में सम्पन्न हुए नगरपालिका परिषद् पीथमपुर जिला धार के आम निर्वाचन में डॉ. रमेश कुशवाह , अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थे. इस नगरपालिका परिषद् के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 19 दिसम्बर 2012 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 18 जनवरी 2013 तक डॉ. रमेश कुशवाह को निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी धार के पास दाखिल करना था , किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , धार के पत्र दिनांक 11 फरवरी 2013 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार डॉ. रमेश कुशवाह द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.
विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर अभ्यर्थी डॉ. रमेश कुशवाह को आयोग द्वारा
1693 कारण बताओ नोटिस दिनांक 5 मार्च 2013 जारी किया गया. कारण बताओ नोटिस में डॉ. रमेश कुशवाह से जवाब ( लिखित अभ्यावेदन) कारण बताओ नोटिस के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. कारण बताओ नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है , उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.
अभ्यर्थी डॉ. रमेश कुशवाह को कारण बताओ नोटिस दिनांक 13 जून 2015 को तामील कराया गया. अतः उनको दिनांक 28 जून 2015 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था. जिला निर्वाचन अधिकारी जिला धार से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 22 मार्च 2016 में प्रतिवेदित किया गया कि कार्यालयीन पत्र दिनांक 23 दिसम्बर 2015 से डॉ. रमेश कुशवाह से निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत करने के संबंध में अभ्यावेदन की प्रति तहसीलदार, धरमपुरी के माध्यम से चाही गई थी. परन्तु पत्र तामीली उपरान्त अभ्यर्थी द्वारा अभ्यावेदन की प्रति तहसीलदार, धरमपुरी को प्रस्तुत नहीं की गई.
आयोग द्वारा विचारोपरान्त अभ्यर्थी डॉ. रमेश कुशवाह को दिनांक 26 अप्रैल 2016 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में बुलाया गया किन्तु अभ्यर्थी डॉ. रमेश कुशवाह आयोग कार्यालय में उपस्थित नहीं हुए. व्यक्तिगत सुनवाई हेतु अभ्यर्थी डॉ. रमेश कुशवाह को जारी सूचना पत्र दिनांक 30 मार्च 2016 की तामीली विहित समयावधि में कराई गई.
उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि डॉ. रमेश कुशवाह द्वारा विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया. अतः आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि प्रस्तुत नहीं करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है .
अतः मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32- ग के उपबन्धों के अन्तर्गत डॉ. रमेश कुशवाह को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर परिषद् धामनोद जिला धार का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिए इस आदेश के तारीख से 05 ( पांच ) वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित ( अयोग्य ) घोषित किया जाता है.
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार, हस्ता./- (सुनीता त्रिपाठी) सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 मई 2016
1694
विभाग प्रमुखों के आदेश
कार्यालय , सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) बड़वाह, जिला - खरगोन, मध्यप्रदेश
खरगोन , दिनांक 18 अप्रैल 2016
क्र. 1234 - भू- अर्जन -2016 .- प्रकरण क्र. 18 -अ- 82-2014-15 में ग्राम जूनापानी , तहसील सनावद, जिला खरगोन की निजी भूमि रकबा 8.431 हेक्टेयर के भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन हेतु मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट अधिनियम, 2012 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के तहत जारी अधिसूचना जिसका प्रकाशन दिनांक 4 मार्च 2016 को राजपत्र पृष्ठ क्रमांक 687 एवं 688 पर किया गया है में निम्नलिखित त्रुटि पायी गयी है जिसे निम्नानुसार सही पढ़ा जावे.
खसरा
रकबा
85/4
0.291
त्रुटि पूर्ण प्रकाशन
84/4
0.291
सही प्रकाशन जो किया जाना है
शेष विषय यथावत रहेगा.
मधुवंत राव धुर्वे, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) .
कार्यालय , कलेक्टर, एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला देवास, मध्यप्रदेश देवास , दिनांक 23 अप्रैल 2016
क्र. सामान्य- 1-16-5049.- देवास जिले में ग्रीष्म/वर्षा ऋतु में होने वाली बीमारियों एवं पेयजल की अशुद्धता के कारण संक्रामक रोग हैजा, आंत्रशोध , पेचिस , पीलिया, मस्तिष्क ज्वर की संभावना तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा की दृष्टि से यह आवश्यक है कि इन समस्त बीमारियों के प्रादुर्भाव और फैलाव की रोकथाम हेतु आवश्यक प्रतिबंधात्मक उपाय तुरन्त लागू किये जावें.
अस्तु, मैं , आशुतोष अवस्थी, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी , जिला देवास , म. प्र. आपत्तिजनक /हैजा/ज्वर/ आंत्रशोध विनिमय 1979 के नियम 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला देवास के सम्पूर्ण क्षेत्र को अधिसूचित क्षेत्र घोषित करता हूं तथा यह आदेश देता हूं किः-
1. अधिसूचित क्षेत्र के सार्वजनिक स्थानों, बाजारों, उपहारगृहों, भोजनलाओं, होटलों जनता के लिये खाद्य व पेय पदार्थ निर्माण कार्य करने या उनके प्रयोग करने के लिये कायम रखी गयी स्थापना में विक्रय या निर्मूल्य वितरण हेतु उपयोग में लाये गये स्थानों परः- (1) बासी मिठाइयों तथा नमकीन वस्तुओं, व सड़े गले फल, सब्जियों, दूध , दही , उबली हुई चाय , कॉफी, अण्डों की बिक्री प्रतिनिशिद्ध रहेगी.
(2) बासी मिठाइयों व नमकीन वस्तुओं, फल, सब्जियों, उबली हुई चाय , शर्बत, मांस मछली , अण्डे, कुल्फी, आईसक्रीम, बर्फ के लड्डू, चूसने वाले पदार्थ बिक्री हेतु खुले नहीं रखे जाएंगे . उन्हें जालीदार ढक्कनों अथवा कांच के बंद शोकेस में अथवा पारदर्शी आवरण से ढक कर इस प्रकार रखा जावेगा कि वे मक्खी , मच्छर आदि कीटों या दूषित हवा से मानव उपयोग के लिये दूषित अस्वास्थ्य कारक या अनुपयोगी न हो सके.
2. इस आदेश द्वारा प्रतिबंधित अवधि में घोषित अधिसूचित क्षेत्र में या बाहर के कोई भी व्यक्ति इस आदेश के चरण एक व दो में उल्लेखित वस्तुओं तथा तैयार एवं पकाये गये भोजन को न तो लाएगा और न ही ले जायेगा .
3. इस आदेश द्वारा प्रतिबंधित अवधि में अधिसूचित क्षेत्र के किसी भी बाजार, भवन, दुकान , स्टाल अथवा खाने- पीने की किसी भी वस्तुके विक्रय निर्मूल्य वितरण हेतु उपयोग में लाये जा सके स्थानों में प्रवेश करने वहां विद्यमान ऐसी वस्तुओं की जांच- पड़ताल करने, निरीक्षण करने तथा खाने पीने की ऐसी वस्तुओं जो मानव उपयोग के लिये अभिप्रेरित हैं और जो पदार्थ दूषित या अनुपयुक्त हैं तो दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 95 व 165 में उल्लेख की गई नीति से पाई गई अस्वास्थ्यकारक दूषित अनुपयुक्त वस्तुओं के अधिग्रहण करने , हटाने, नष्ट करने या ऐसी रीति से निर्वसन करने के लिए जिससे वह मानव द्वारा उपयोग में लायी जाने से रोकी जा सकें, के लिये अधिसूचित 1695
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 मई 2016
भाग 1 ]
क्षेत्र में कार्यवाही हेतु निम्नलिखित अधिकारियों को प्राधिकृत करता हूं, जो पृथक् पृथक् एवं आवश्यकतानुसार सामूहिक रूप से कार्यवाही करेंगे:-
1. जिले के समस्त कार्यपालिक दण्डाधिकारी.
2. जिले के ऐसे चिकित्सा पदाधिकारी जो सहायक चिकित्सा अधिकारी के पद से नीचे के स्तर के न हों तथा शासकीय वैद्य , आयुर्वेदिक औषधालय.
3. आरक्षी पदाधिकारी जो प्रधान आरक्षक की श्रेणी से नीचे का न हो .
4. मुख्य नगरपालिका अधिकारी.
5. स्वास्थ्य अधिकारी /स्वास्थ्य निरीक्षक, सह खाद्य निरीक्षक, नगरपालिका/नगर पंचायत (सर्व) ....
6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, ( सर्व ) जिला देवास.
उपरोक्त उल्लेखित पदाधिकारी अधिसूचित क्षेत्र में किन्हीं भी नालियों, नालों, गटरों, पानी के गन्दे गडढे , पोखरों, जलकुण्डों, संडासों, वस्त्रों, बिस्तरों, कूड़ा- करकट अथवा किसी भी प्रकार की गंदगी को हटाने के संबंध में सूचित रोगाणुनाशक पदार्थ का समुचित उपयोग करने के लिये आदेश दे सकेंगे .
यह आदेश जारी दिनांक से आगामी छः माह की अवधि या अन्य आदेश तक जो भी पहले हो प्रभावशील रहेगी.
आशुतोष अवस्थी, कलेक्टर एवं जिलादण्डाधिकारी.
कार्यालय , कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ( मण्डी) , जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश
छतरपुर दिनांक 27 अप्रैल 2016
क्र. 24- स्था. निर्वा.- मण्डी- 137-2016 .- मध्यप्रदेश, कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा 11 ( 1 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, मसूद अख्तर, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , जिला छतरपुर, मण्डी अधिनियम की धारा 11 ( 1 ) ( ञ ) के अंतर्गत मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी ( ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत या जिला पंचायत का मण्डी समिति में एक प्रतिनिधियों के लिये नामनिर्दिष्ट ) नियम-2010 के अन्तर्गत छतरपुर जिले की निम्नानुसार कृषि उपज मण्डी समितियों के लिये एतद्वारा प्रतिनिधि नामनिर्दिष्ट करता हूं:-
क्रमांक मण्डी का नाम
प्रस्तावित करने वाले सांसद/विधायक (5)
मण्डी अधिनियम की धारा (4)
(2)
नामनिर्दिष्ट सदस्यों का नाम एवं पता (3)
(1)
01
धारा 11 ( 1 ) ( ञ) अध्यक्ष, जिला पंचायत, छतरपुर 175-लवकुशनगर
ग्रा. पो. परसनियां, तह. चंदला, शिवमंगल पाठक पिता श्री चंद्रभान पाठक
जिला छतरपुर म. प्र.
176- हरपालपुर श्री प्रीतम यादव पिता श्री भुमानी सिंह अहीर ग्रा. बिलहरी, तह. नौगांव, जिला छतरपुर म. प्र.
177-बड़ामलहरा श्री कल्याण यादव श्री बंदीलाल अहीर ग्रा. विजयपुर ( भरतौली ) पो. डिकौली, जिला छतरपुर म. प्र.
178 -छतरपुर श्रीमती कलावती अनुरागी पति श्री हरप्रसाद अनुरागी ग्रा. बैनीपुर, पो . ठकुरी, तह. गौरिहार, जिला छतरपुर म. प्र.
179-राजनगर श्रीमती चंदा राजे पति श्री विजय प्रताप सिंह ग्रा. मनकारी , तह. महाराजपुर, जिला छतरपुर म. प्र.
180-बिजावर
श्रीमती ऊषा यादव पति श्री दिनेश यादव विजयपुर ( भरतौली ) पो . डिकौली जिला छतरपुर म. प्र.
181 - बक्सवाहा
श्रीमती हरीबाई अहिरवार पति श्री बृजबिहारी अहिरवार
ग्रा. हीरापुर, पो . सरकना, तह. घुवारा, जिला छतरपुर म. प्र.
मसूद अख्तर, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 मई 2016
1696
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग " निर्वाचन भवन" 58 , अरेरा हिल्स, भोपाल ( मध्यप्रदेश ) -462 011
आदेश
भोपाल, दिनांक 30 अप्रैल 2016
क्र. एफ. 02-02-2016- एक-906.- मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा डॉ. सुतेश शाक्य , स्टाफ आफिसर को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, उप सचिव के पद पर वेतनबैंड- ग्रेड पे 15,600-39,100 + 7,600 में पदोन्नत किया जाता है .
2. आयोग में उप सचिव का पद एकांगी पद है. अतः मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी- 3-7-2002- 3 - एक, दिनांक 6 जुलाई 2002 के अनुसार इस पद पर आरक्षण एवं आरक्षण रोस्टर लागू नहीं होगा.
3. मध्यप्रदेश लोक सेवा ( पदोन्नति ) नियम 2002 के अधीन निर्धारित रोस्टर के अनुसार पदोन्नति की प्रविष्टियां रोस्टर पंजी में कर दी गई हैं.
4. प्रमाणित किया जाता है कि मध्यप्रदेश लोक सेवा ( अनु. जाति, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्ग के लिये आरक्षण ) अधिनियम , 1994 ( क्रमांक 21 सन् 1994 ) तथा मध्यप्रदेश लोक सेवा ( पदोन्नति) नियम, 2002 के उपबंधों का और उक्त अधिनियम तथा नियमों के उपबंधों के प्रकाश में राज्य सरकार द्वारा जारी किये अनुदेशों का अनुपालन किया गया है.
हस्ता./- (सुनीता त्रिपाठी) सचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
झाबुआ, दिनांक 25 अप्रैल 2016
क्र. 567 - भू- अर्जन-री -1-16-17.- एतद्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि माही परियोजना, तहसील पेटलावद, जिला झाबुआ की नहरों के लिये भूमिगत पाईपलाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है.
अतएव राज्य सरकार को ग्राम पेटलावद, तहसील पेटलावद, जिला झाबुआ के खातेदारों की निजी भूमि से नहरों हेतु भूमिगत पाईपलाईन बिछाने के प्रयोजन के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में जिसमें भूमिगत पाईपलाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना के संलग्न सूची में वर्णित है, उपयोग के लिये अधिकारों का अर्जन किया जावे .
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट्स ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि के हितबद्ध है, उस तारीख को जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, 30 दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाईपलाईन एवं डक्टि बिछाये जाने के संबंध में सक्षम भू-अर्जन अधिकारी, तहसील पेटलावद, जिला झाबुआ मध्यप्रदेश को लिखित में भेज सकेगा.
जिला
तहसील ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक
(2) पेटलावद
(3) पेटलावद/05 (1) झाबुआ
अनुसूची
खसरा क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टर में)
(5)
0.062
(4) 325
0.015
0.023
0.012
0.016
330/1
0.001
0024
0018
322 327 328 326 321 317
0.018
320 1697
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 मई 2016
भाग 1 ]
(5)
(4)
(3)
(1)
(2)
0.022
319
0.044
318
0.040
309/1
0.029
284
303/1
0.003
0.080
304/1
0.002
305/1
0.012
287
286
0.042
0.462
कुल योग ..
क्र. 569 - भू-अर्जन- री-1-16-17.- एतद्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि माही परियोजना, तहसील पेटलावद, जिला झाबुआ की नहरों के लिये भूमिगत पाईपलाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है.
अतएव राज्य सरकार को ग्राम हनुमंत्या, तहसील पेटलावद, जिला झाबुआ के खातेदारों की निजी भूमि से नहरों हेतु भूमिगत पाईपलाईन बिछाने के प्रयोजन के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में जिसमें भूमिगत पाईपलाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना के संलग्न सूची में वर्णित है , उपयोग के लिये अधिकारों का अर्जन किया जावे.
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट्स ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि के हितबद्ध है, उस तारीख को जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है , 30 दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाईपलाईन एवं डक्टि बिछाये जाने के संबंध में सक्षम भू-अर्जन अधिकारी , तहसील पेटलावद, जिला झाबुआ मध्यप्रदेश को लिखित में भेज सकेगा.
अनुसूची
खसरा क्रमांक
तहसील ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक
जिला
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि
(हेक्टर में)
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
111
0.058 पेटलावद
हनुमंत्या/26
झाबुआ
0.092
112
0.047
104/1
0.065
103
0.017
116/2
0.056
59/1
60
0.041
0.058
61/1
0.006
53/3
0.045
53/2
53/1
0.034
51
0.051
0.003
122
0.573
कुल योग .
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 मई 2016
1698
[ भाग 1 क्र. 571 - भू-अर्जन-री -1-16-17.- एतद्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि माही परियोजना, तहसील पेटलावद, जिला झाबुआ की नहरों के लिये भूमिगत पाईपलाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है.
अतएव राज्य सरकार को ग्राम हनुमानगढ़ , तहसील पेटलावद, जिला झाबुआ के खातेदारों की निजी भूमि से नहरों हेतु भूमिगत पाईपलाईन बिछाने के प्रयोजन के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में जिसमें भूमिगत पाईपलाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना के संलग्न सूची में वर्णित है, उपयोग के लिये अधिकारों का अर्जन किया जावे.
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट्स ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि के हितबद्ध है, उस तारीख को जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है , 30 दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाईपलाईन एवं डक्टि बिछाये जाने के संबंध में सक्षम भू-अर्जन अधिकारी , तहसील पेटलावद , जिला झाबुआ मध्यप्रदेश को लिखित में भेज सकेगा.
अनुसूची
ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक जिला
तहसील
(2) पेटलावद
(3) हनुमानगढ़/26 (1) झाबुआ
खसरा क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टर में)
(4)
(5)
0.035
0.001
0.011
0.003
0.027
0.020
84 82 59 55 67 63
0.097
कुल योग .
क्र. 573 - भू-अर्जन-री -1-16-17.- एतद्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि माही परियोजना, तहसील पेटलावद, जिला झाबुआ की नहरों के लिये भूमिगत पाईपलाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है.
अतएव राज्य सरकार को ग्राम सुअरपाड़ा, तहसील पेटलावद, जिला झाबुआ के खातेदारों की निजी भूमि से नहरों हेतु भूमिगत पाईपलाईन बिछाने के प्रयोजन के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में जिसमें भूमिगत पाईपलाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना के संलग्न सूची में वर्णित है, उपयोग के लिये अधिकारों का अर्जन किया जावे.
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट्स ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि के हितबद्ध है, उस तारीख को जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है , 30 दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाईपलाईन एवं डक्टि बिछाये जाने के संबंध में सक्षम भू- अर्जन अधिकारी , तहसील पेटलावद, जिला झाबुआ मध्यप्रदेश को लिखित में भेज सकेगा.
अनुसूची
तहसील
जिला
ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक
(2)
पेटलावद
(1) झाबुआ
(3) सुअरपाड़ा/26 खसरा क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टर में)
(4)
(5)
0.008
520
519
0.027
0.018
518 भाग 1 ]
1699
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 मई 2016
(3)
(4) (1)
(2)
517
485/1
90/1
81
473/1
475/1
474/1
454/1
460
410
405
406
407
408
184
183
182/1
106
92
104
93
89
82
79
68/1
60
62
61
63
490/1
459/1
458/1
(5)
0.040
0.037
0.036
0.037
0.020
0.027
0.033
0.036
0.049
0.003
0.031
0.028
0.021
0.025
0.053
0.010
0.045
0.023
0.034
0.044
0.002
0.042
0.002
0.024
0.030
0.022
0.027
0.002
0.005
0.050
0.023
0.022
0.937
कुल योग ..
क्र. 575 - भू- अर्जन-री-1-16-17.- एतद्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि माही परियोजना, तहसील पेटलावद, जिला- झाबुआ की नहरों के लिये भूमिगत पाईपलाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 मई 2016
1700
अतएव राज्य सरकार को ग्राम खोरिया तहसील पेटलावद, जिला झाबुआ के खातेदारों की निजी भूमि से नहरों हेतु भूमिगत पाईपलाईन बिछाने के प्रयोजन के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में जिसमें भूमिगत पाईपलाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना के संलग्न सूची में वर्णित है, उपयोग के लिये अधिकारों का अर्जन किया जावे.
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट्स ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि के हितबद्ध है, उस तारीख को जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, 30 दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाईप लाईन एवं डक्टि बिछाये जाने के संबंध में सक्षम भू- अर्जन अधिकारी , तहसील पेटलावद, जिला झाबुआ मध्यप्रदेश को लिखित में भेज सकेगा.
अनुसूची
खसरा क्रमांक
ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक
तहसील
जिला
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टर में)
(5)
0.056
(4) 1080
(3) खोरिया/03
(2) पेटलावद
(1) झाबुआ
0.020
1061
1020/3
0.090
0.003
1030
0.013
1019
0.006
1026
0.020.
1029
0.003
1028
0.023
1049
0.028
1048
0.024
1043
1044
0.005
0.029
1045
0.320
कुल योग ..
क्र. 577 - भू-अर्जन-री-1-16-17 .- एतद्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि माही परियोजना, तहसील पेटलावद, जिला- झाबुआ की नहरों के लिये भूमिगत पाईपलाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है.
अतएव राज्य सरकार को ग्राम बरड़िया, तहसील पेटलावद, जिला झाबुआ के खातेदारों की निजी भूमि से नहरों हेतु भूमिगत पाईपलाईन बिछाने के प्रयोजन के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में जिसमें भूमिगत पाईपलाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना के संलग्न सूची में वर्णित है , उपयोग के लिये अधिकारों का अर्जन किया जावे.
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट्स ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.
1701
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 मई 2016
भाग 1 ]
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि के हितबद्ध है, उस तारीख को जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, 30 दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाईप लाईन एवं डक्टि बिछाये जाने के संबंध में सक्षम भू-अर्जन अधिकारी , तहसील पेटलावद, जिला झाबुआ मध्यप्रदेश को लिखित में भेज सकेगा.
अनुसूची
खसरा क्रमांक
तहसील ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक
जिला
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टर में)
(5)
(4)
(3)
(1)
(2)
0.045
458/2
बरड़िया/03
पेटलावद
झाबुआ
0.020
451
0.020
450
448/2
0.011
0.019
448/1
0.010
446
0.011
445
0.009
447
0.066
444
0.012
259
0.016
416
0.002
176
0.052
253
0.011
255
0.045
257
0.020
258
0.005
248
0.022
175
0.033
177
0.011
178
0.021
160
0.017
159
0.015
158
0.035
139
0.015
143/1
0.031
146/2
0.004
146/1
0.033
145
0.040
87
0.014
96
0.103
91
0.023
92
0.786
कुल योग ..
अरूणा गुप्ता, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 मई 2016
1702
राज्य शासन के आदेश
राजस्व विभाग
कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
सिवनी, दिनांक 27 अप्रैल 2016
प. क्र. - जि.भू.अ. - 2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 2013 की धारा 11 के अन्तर्गत व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमि का विवरण
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला
धारा 11 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
तहसील/ रा. नि. म.
ग्राम / प. ह. नं.
क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हे. में)
(4) 0.52 हे .
(1) सिवनी
(6) पुल निर्माण हेतु पहुँच मार्ग (3) पायली प.ह.नं. 36
(2) छपारा रा. नि. म. छपारा
(5) कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग सेतू निर्माण संभाग सिवनी, जिला सिवनी.
(2) भूमि का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन ( Detail Project Report ) DPR का निरीक्षण कार्यालय ( भू- अर्जन ) अधिकारी/अपर कलेक्टर, जिला सिवनी में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, धनराजू एस , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
सतना, दिनांक 27 अप्रैल 2016
क्र. 130 - भू- अर्जन - 2016-. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सांर्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अधिग्रहण पुनर्वास अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. म. प्र . शासन राजस्व विभाग मंत्रालय भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-16-15- ( 1 ) 2014- सात- शा. 2 ए भोपाल दिनांक 29-09-2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन भूमिका वर्णन ग्राम
तहसील
जिला
धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
अर्जनीय रकवा (हे. में ) लगभग (4) 0.077
(1) सतना
(2) उचेहरा
(3) चकहट
(5) कार्यपालन यंत्री, न.घा.वि.प्रा. क्र. 7, जिला सतना म. प्र.
(6) बरगी व्यवपवर्तन परियोजना नागौद सतना शाखा नहर अन्तर्गत चकहटा माइनर एवं सबमाइनर निर्माण हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.
1703
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 मई 2016
भाग 1 ]
सतना, दिनांक 5 मई 2016
क्र. 152-2016. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अधिग्रहण पुनर्वास अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. म. प्र. शासन राजस्व विभाग मंत्रालय भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-16-15- ( 1 ) 2014- सात- शा. 2 ए भोपाल दिनांक 29-09-2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का वर्णन
तहसील
ग्राम
जिला
अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग (4)
0.449
(3) बन्दरिया
(1) सतना
(2) मैहर
भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन
धारा 11 की उपधारा ( 2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5) कार्यपालन यंत्री, जलसंसाधन संभाग , सतना ( म. प्र. ) .
(6) अधियारी सागर बांध डूब क्षेत्र सिंचाई सुविधा हेतु.
क्र. 153-2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अधिग्रहण पुनर्वास अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . म. प्र. शासन राजस्व विभाग मंत्रालय भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-16-15- ( 1 ) 2014- सात- शा. 2 ए भोपाल दिनांक 29-09-2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमिका वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
अर्जनीय रकवा (हे. में ) लगभग
(4) 0.934
(3) जोवा
(1) सतना
(2) मैहर
भूमि का नक्शा (प्लान ) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन
धारा 11 की उपधारा (2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5) कार्यपालन यंत्री, जलसंसाधन संभाग , सतना ( म . प्र. ) .
(6) अधियारी सागर बांध डूब क्षेत्र सिंचाई सुविधा हेतु.
क्र. 154-2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अधिग्रहण पुनर्वास अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. म. प्र . शासन राजस्व विभाग मंत्रालय भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-16-15- ( 1 ) 2014-सात- शा. 2 ए भोपाल दिनांक 29-09-2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमिका वर्णन
ग्राम
तहसील
जिला
अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग
(4) 0.242 (2) रामनगर
(1) सतना
(3) बापूपुर
भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन
धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6) अधियारी सागर बांध नहर निर्माण हेतु.
(5) कार्यपालन यंत्री, जलसंसाधन संभाग, सतना ( म. प्र. ) .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नरेश पाल , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
[भाग 1 1704
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 मई 2016
कार्यालय, कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
पन्ना, दिनांक 2 मई 2016
प्र. क्र. 081 - अ- 82- वर्ष 2015-16.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम
जिला तहसील
धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)
(1) पन्ना
(2) पवई
(3) पिपरिया तिवारी
(5) है. कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पवई.
(6) हथकुरी तालाब योजना अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.
(4) निजी भूमि रकबा 0.33 एवं शासकीय भूमि रकबा 0.00 है. कुल रकबा 0.33 है.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, पवई के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , शिव नारायण सिंह चौहान , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
रीवा, दिनांक 7 मई 2016
प्र. क्र. 1425- प्रशा . - भू-अर्जन- 2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि- अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूचित खाने के ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के डगडगपुर वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन जिला
नगर/ग्राम
तहसील
धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(6)
(5)
(2) मऊगंज
(4) 3.500
(1) रीवा
(3) मिसिरग वां 850
बहुती नहर के डगडगपुर वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.
कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग जिला रीवा, (म.प्र. ) .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. एल. साकेत, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.
1705 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 मई 2016
कार्यालय, कलेक्टर, जिला सीधी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
सीधी, दिनांक 10 मई 2016
प्र. क्र. 4203 - भू- अर्जन-2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन और पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के लिये अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. यह परियोजना कृषकों के हित में सम्बद्ध है यहां पर कोई बृहद स्तर का विस्थापन न होकर मुख्य एवं माइनर नहर का निर्माण प्रस्तावित है. यह प्रक्रिया/परियोजना शासन एवं आमजन के न्याय हित में होने के कारण सामाजिक समाघात के पूर्व मूल्यांकन/ आंकलन की आवश्यकता नहीं है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी की उक्त भूमि के सम्बंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन भूमि का वर्णन
का वर्णन जिला
नगर/ग्राम
तहसील
धारा 11 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(6)
(5)
(4)
(1) (2)
(3)
3.52
सीधी बहरी बेलहा (खैरा )
मुख्य नहर/शाखा नहर निर्माण हेतु
कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग सीधी, जिला सीधी (म. प्र. )..
भूमि का नक्शा ( प्लान ) उपखण्ड अधिकारी गोपद बनास में देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 4205- भू-अर्जन-2016 .-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन और पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के लिये अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. यह परियोजना कृषकों के हित में सम्बद्ध है यहां पर कोई बृहद स्तर का विस्थापन न होकर मुख्य एवं माइनर नहर का निर्माण प्रस्तावित है . यह प्रक्रिया/परियोजना शासन एवं आमजन के न्याय हित में होने के कारण सामाजिक समाघात के पूर्व मूल्यांकन/ आंकलन की आवश्यकता नहीं है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी की उक्त भूमि के सम्बंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील
नगर/ग्राम
जिला
धारा 11 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(4)
(6) (3)
(5)
(1) (2)
3.35
सीधी
पोखडौर
बहरी
मुख्य नहर/ शाखा नहर निर्माण हेतु
कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग सीधी, जिला सीधी
(म. प्र. ).
भूमि का नक्शा ( प्लान ) उपखण्ड अधिकारी गोपद बनास में देखा जा सकता है.
[भाग 1 1706
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 मई 2016
पत्र क्र. 4207- भू- अर्जन- 2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा , अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. यह परियोजना कृषकों के हित से सम्बद्ध है यहां पर कोई बृहद स्तर का विस्थापन न होकर मुख्य एवं माइनर नहर का निर्माण प्रस्तावित है . यह प्रक्रिया/परियोजना शासन एवं आमजन के न्याय हित में होने के कारण सामाजिक समाघात के पूर्व मूल्यांकन/आंकलन की आवश्यकता नहीं है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी की उक्त भूमि के सम्बंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील
नगर/ग्राम
धारा 11 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(6)
(4)
(3)
(5)
(1) (2)
2.11
सीधी बहरी
देवरहा
मुख्य नहर/शाखा नहर निर्माण हेतु.
कार्यपालन यंत्री महान नहर संभाग सीधी जिला सीधी (म. प्र.) .
भूमि का नक्शा ( प्लान ) उपखण्ड अधिकारी गोपद बनास में देखा जा सकता है.
पत्र क्र. 4209 - भू- अर्जन -2016 . - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि- अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा , अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. यह परियोजना कृषकों के हित से सम्बद्ध है यहां पर कोई बृहद स्तर का विस्थापन न होकर मुख्य एवं माइनर नहर का निर्माण प्रस्तावित है . यह प्रक्रिया/ परियोजना शासन एवं आमजन के न्याय हित में होने के कारण सामाजिक समाघात के पूर्व मूल्यांकन/ आंकलन की आवश्यकता नहीं है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी की उक्त भूमि के सम्बंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम
जिला तहसील
धारा 11 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(6) (3)
(4)
(5)
(2)
(1)
2.29
बहरी
सीधी
बल्लहा
मुख्य नहर/शाखा नहर निर्माण हेतु.
कार्यपालन यंत्री महान नहर संभाग सीधी जिला सीधी (म. प्र. ) .
भूमि का नक्शा ( प्लान ) उपखण्ड अधिकारी गोपद बनास में देखा जा सकता है.
पत्र क्र. 4211 - भू-अर्जन-2016 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना 1707
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 मई 2016
भाग 1 ]
है. अतः भूमि- अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. यह परियोजना कृषकों के हित से सम्बद्ध है यहां पर कोई बृहद स्तर का विस्थापन न होकर मुख्य एवं माइनर नहर का निर्माण प्रस्तावित है. यह प्रक्रिया/परियोजना शासन एवं आमजन के न्याय हित में होने के कारण सामाजिक समाघात के पूर्व मूल्यांकन/आंकलन की आवश्यकता नहीं है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी की उक्त भूमि के सम्बंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है: -
अनुसूची
भूमि का विवरण
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम
जिला तहसील
धारा 11 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )
(5)
(6) (3)
(4)
(2)
(1)
3.52
सीधी
मुख्य नहर/शाखा नहर निर्माण हेतु.
बहरी दुअरा खुर्द
कार्यपालन यंत्री महान नहर संभाग सीधी जिला सीधी (म. प्र.) .
भूमि का नक्शा ( प्लान ) उपखण्ड अधिकारी गोपद बनास में देखा जा सकता है.
पत्र क्र. 4213 - भू- अर्जन-2016. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. यह परियोजना कृषकों के हित से सम्बद्ध है यहां पर कोई बृहद स्तर का विस्थापन न होकर मुख्य एवं माइनर नहर का निर्माण प्रस्तावित है. यह प्रक्रिया/परियोजना शासन एवं आमजन के न्याय हित में होने के कारण सामाजिक समाघात के पूर्व मूल्यांकन/ आंकलन की आवश्यकता नहीं है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी की उक्त भूमि के सम्बंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम
जिला तहसील
धारा 11 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(6)
(5)
(1)
(3)
(4)
(2)
6.35
सीधी
मुख्य नहर/शाखा नहर निर्माण हेतु.
तेन्दुहा
बहरी |
कार्यपालन यंत्री महान नहर संभाग सीधी जिला सीधी (म. प्र.) .
भूमि का नक्शा ( प्लान ) उपखण्ड अधिकारी गोपद बनास में देखा जा सकता है.
पत्र क्र. 4215 - भू-अर्जन-2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि- अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के [भाग 1 1708
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 मई 2016
प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा , अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. यह परियोजना कृषकों के हित से सम्बद्ध है यहां पर कोई बृहद स्तर का विस्थापन न होकर मुख्य एवं माइनर नहर का निर्माण प्रस्तावित है. यह प्रक्रिया/परियोजना शासन एवं आमजन के न्याय हित में होने के कारण सामाजिक समाघात के पूर्व मूल्यांकन/ आंकलन की आवश्यकता नहीं है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी की उक्त भूमि के सम्बंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला
नगर/ग्राम
तहसील
धारा 11 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(6)
(5)
(2)
(3)
(4)
(1)
5.30
सीधी बहरी
मुख्य नहर/शाखा नहर निर्माण हेतु पड़रिया (पोखडौर)
कार्यपालन यंत्री महान नहर संभाग सीधी , जिला सीधी (म. प्र.).
भूमि का नक्शा ( प्लान ) उपखण्ड अधिकारी गोपद बनास में देखा जा सकता है.
पत्र क्र. 4217 - भू-अर्जन-2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि- अर्जन और एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. यह परियोजना कृषकों के हित से सम्बद्ध है यहां पर कोई बृहद स्तर का विस्थापन न होकर मुख्य एवं माइनर नहर का निर्माण प्रस्तावित है. यह प्रक्रिया/परियोजना शासन एवं आमजन के न्याय हित में होने के कारण' सामाजिक समाघात के पूर्व मूल्यांकन/ आंकलन की आवश्यकता नहीं है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी की उक्त भूमि के सम्बंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील
नगर/ग्राम
जिला
धारा 11 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(6)
(5)
(3)
(4)
(2)
(1)
1.41
बहरी
जिगनहा
सीधी
मुख्य नहर/ शाखा नहर निर्माण हेतु
कार्यपालन यंत्री महान नहर संभाग सीधी , जिला सीधी (म. प्र.) .
भूमि का नक्शा ( प्लान ) उपखण्ड अधिकारी गोपद बनास में देखा जा सकता है.
पत्र क्र. 4219- भू-अर्जन-2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के 1709
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 मई 2016
भाग 1 ]
प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा . यह परियोजना कृषकों के हित से सम्बद्ध है यहां पर कोई बृहद स्तर का विस्थापन न होकर मुख्य एवं माइनर नहर का निर्माण प्रस्तावित है. यह प्रक्रिया/परियोजना शासन एवं आमजन के न्याय हित में होने के कारण सामाजिक समाघात के पूर्व मूल्यांकन/आंकलन की आवश्यकता नहीं है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी की उक्त भूमि के सम्बंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील
नगर/ग्राम
धारा 11 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(6)
(5)
(2)
(4) 7.39
(3) भितरी
बहरी
(1) सीधी
मुख्य नहर/शाखा नहर निर्माण हेतु
कार्यपालन यंत्री महान नहर संभाग सीधी, जिला सीधी (म. प्र.).
भूमि का नक्शा (प्लान ) उपखण्ड अधिकारी गोपद बनास में देखा जा सकता है.
पत्र क्र. 4221 - भू- अर्जन -2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि- अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा , अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा . यह परियोजना कृषकों के हित से सम्बद्ध है यहां पर कोई बृहद स्तर का विस्थापन न होकर मुख्य एवं माइनर नहर का निर्माण प्रस्तावित है . यह प्रक्रिया/परियोजना शासन एवं आमजन के न्याय हित में होने के कारण सामाजिक समाघात के पूर्व मूल्यांकन/आंकलन की आवश्यकता नहीं है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी की उक्त भूमि के सम्बंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम
तहसील
जिला
धारा 11 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(2)
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (4) 1.76
बहरी जोगीकोठार (3)
(1) सीधी
(6) मुख्य नहर/शाखा नहर निर्माण हेतु
कार्यपालन यंत्री महान नहर संभाग सीधी, जिला सीधी (म. प्र. ) .
भूमि का नक्शा ( प्लान ) उपखण्ड अधिकारी गोपद बनास में देखा जा सकता है.
पंत्र क्र. 4223- भू-अर्जन- 2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि- अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं [भाग 1 1710
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 मई 2016
करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. यह परियोजना कृषकों के हित से सम्बद्ध है यहां पर कोई बृहद स्तर का विस्थापन न होकर मुख्य एवं माइनर नहर का निर्माण प्रस्तावित है. यह प्रक्रिया/परियोजना शासन एवं आमजन के न्याय हित में होने के कारण सामाजिक समाघात के पूर्व मूल्यांकन/आंकलन की आवश्यकता नहीं है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी की उक्त भूमि के सम्बंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम
जिला तहसील
धारा 11 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(4) 8.80
(3) गजरही
(1) सीधी
(2) बहरी
(6) मुख्य नहर/शाखा नहर निर्माण हेतु
(5) कार्यपालन यंत्री महान नहर संभाग सीधी, जिला सीधी (म. प्र. ) .
भूमि का नक्शा ( प्लान ) उपखण्ड अधिकारी गोपद बनास में देखा जा सकता है.
पत्र क्र. 4225 - भू- अर्जन-2016 .-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा , अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. यह परियोजना कृषकों के हित से सम्बद्ध है यहां पर कोई बृहद स्तर का विस्थापन न होकर मुख्य एवं माइनर नहर का निर्माण प्रस्तावित है. यह प्रक्रिया/ परियोजना शासन एवं आमजन के न्याय हित में होने के कारण सामाजिक समाघात के पूर्व मूल्यांकन/ आंकलन की आवश्यकता नहीं है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी की उक्त भूमि के सम्बंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम
जिला तहसील
धारा 11 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(5)
(4)
4.58
(3) करौंदी
(2) बहरी
(1) सीधी
(6) मुख्य नहर/शाखा नहर निर्माण हेतु
कार्यपालन यंत्री महान नहर संभाग सीधी , जिला सीधी (म. प्र.) .
भूमि का नक्शा (प्लान ) उपखण्ड अधिकारी गोपद बनास में देखा जा सकता है.
पत्र. क्र. 4227- भू-अर्जन-2016 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि- अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. यह परियोजना कृषकों के हित से सम्बद्ध 1711 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 मई 2016
है यहां पर कोई बृहद स्तर का विस्थापन न होकर मुख्य एवं माइनर नहर का निर्माण प्रस्तावित है. यह प्रक्रिया/परियोजना शासन एवं आमजन के न्याय हित में होने के कारण सामाजिक समाघात के पूर्व मूल्यांकन/ आंकलन की आवश्यकता नहीं है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी की उक्त भूमि के सम्बंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम
तहसील
जिला
धारा 11 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(6)
(5)
(3)
(4)
6.16
सदला
(1) सीधी
(2) बहरी
मुख्य नहर/शाखा नहर निर्माण हेतु
कार्यपालन यंत्री महान नहर संभाग सीधी जिला सीधी (म. प्र. ) .
भूमि का नक्शा ( प्लान ) उपखण्ड अधिकारी गोपद बनास में देखा जा सकता है.
पत्र क्र. 4229 - भू- अर्जन -2016 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा , अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. यह परियोजना कृषकों के हित से सम्बद्ध है यहां पर कोई बृहद स्तर का विस्थापन न होकर मुख्य एवं माइनर नहर का निर्माण प्रस्तावित है. यह प्रक्रिया/परियोजना शासन एवं आमजन के न्याय हित में होने के कारण सामाजिक समाघात के पूर्व मूल्यांकन/ आंकलन की आवश्यकता नहीं है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी की उक्त भूमि के सम्बंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम
जिला तहसील
धारा 11 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) .
(6)
(5)
(4) 6.10
(2) बहरी
(1) सीधी
(3) जनकपुर
मुख्य नहर/शाखा नहर निर्माण हेतु
कार्यपालन यंत्री महान नहर संभाग सीधी, जिला सीधी (म. प्र. ).
भूमि का नक्शा ( प्लान ) उपखण्ड अधिकारी गोपद बनास में देखा जा सकता है.
पत्र क्र. 4231 - भू- अर्जन-2016.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि- अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. यह परियोजना कृषकों के हित से सम्बद्ध है यहां पर कोई बृहद स्तर का विस्थापन न होकर मुख्य एवं माइनर नहर का निर्माण प्रस्तावित है. यह प्रक्रिया/परियोजना शासन एवं आमजन के न्याय हित में होने के कारण सामाजिक समाघात के पूर्व मूल्यांकन/ आंकलन की आवश्यकता नहीं है . राज्य शासन इसके द्वारा मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 मई 2016
1712
[भाग 1 अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी की उक्त भूमि के सम्बंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:-
भूमि का विवरण
नगर/ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(4) 3.87 (2) बहरी
(1) सीधी
(3) कुशियारी
भूमि का नक्शा ( प्लान ) उपखण्ड अधिकारी गोपद बनास में देखा जा सकता है.
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 11 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
मुख्य नहर/शाखा नहर निर्माण हेतु (5) कार्यपालन यंत्री महान नहर संभाग सीधी, जिला सीधी (म. प्र.) .
पत्र क्र. 4233 - भू-अर्जन-2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा , अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. यह परियोजना कृषकों के हित से सम्बद्ध है यहां पर कोई बृहद स्तर का विस्थापन न होकर मुख्य एवं माइनर नहर का निर्माण प्रस्तावित है. यह प्रक्रिया/परियोजना शासन एवं आमजन के न्याय हित में होने के कारण सामाजिक समाघात के पूर्व मूल्यांकन/ आंकलन की आवश्यकता नहीं है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी की उक्त भूमि के सम्बंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:-
भूमि का विवरण
नगर/ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (4) (2)
(3)
0.50 बहरी
सरखनिया
(1) सीधी
भूमि का नक्शा ( प्लान ) उपखण्ड अधिकारी गोपद बनास में देखा जा सकता है.
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 11 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6) मुख्य नहर/शाखा नहर निर्माण हेतु कार्यपालन यंत्री महान नहर संभाग सीधी, जिला सीधी (म. प्र.) .
पत्र क्र. 4235 - भू-अर्जन-2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. यह परियोजना कृषकों के हित से सम्बद्ध है यहां पर कोई बृहद स्तर का विस्थापन न होकर मुख्य एवं माइनर नहर का निर्माण प्रस्तावित है. यह प्रक्रिया/परियोजना शासन एवं आमजन के न्याय हित में होने के कारण सामाजिक समाघात के पूर्व मूल्यांकन/ आंकलन की आवश्यकता नहीं है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी की उक्त भूमि के सम्बंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.
भूमि का विवरण
जिला तहसील
नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )
(4) 4.58 (1) सीधी
(2) बहरी
(3) कुशियार
भूमि का नक्शा ( प्लान ) उपखण्ड अधिकारी गोपद बनास में देखा जा सकता है.
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 11 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) मुख्य नहर/शाखा नहर निर्माण हेतु (5) कार्यपालन यंत्री महान नहर संभाग सीधी, जिला सीधी (म. प्र. ) .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, विशेष गढ़पाले , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
1713 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 मई 2016
कार्यालय, कलेक्टर, जिला रतलाम, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
रतलाम, दिनांक 30 मार्च 2016
क्र. 869 - भू- अर्जन- 2016-प्र. क्र. 02- अ- 82-2015-16.- चूंकि , राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 ( 1 ) की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 ( 1 ) की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन ग्राम
जिला तहसील
धारा 11 ( 1 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हे . में. )
(6)
(4)
(5)
(2)
(1)
(3) रतलाम
1052/01
रतलाम रतलाम
सचिव, कृषि उपज मंडी, रतलाम
1057
0.040 0.500
कृषि उपज मंडी प्रांगण विस्तार हेतु भू-अर्जन बाबत्.
0.400
1058
1064/1
0.140
0.050
1064/4
1064/5 0.050
0.030
1064/11
1064/3
0.100
0.740
1072/1
0.200
1072/2
1078/1
0.500
1063/2
0.360
0.200
1063/1
0.300
1063/3
0.200
1063/4
0.110
1063/5/1
0.090
1063/5/2
0.200
1063/6
0.175
1063/7
0.175
1063/8
1042
0.150
4.710
योग
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण.-अनुविभागीय अधिकारी , भू-अर्जन अधिकारी , उपखण्ड रतलाम शहर के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. चंद्रशेखर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
1714
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 मई 2016
राजस्व विभाग
कार्यालय , कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग छिन्दवाड़ा, दिनांक 22 अप्रैल 2016
क्र. 3109 - भू-अर्जन-2016.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः " भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है , कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- छिन्दवाड़ा
(ख) तहसील- चांद
(ग) नगर/ग्राम- हरनाखेड़ी, ब.नं. - 306 ,
प.ह.नं. - 36/18 , रा.नि.मं. - चांद.
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल-01.944 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.
प्रस्तावित रकबा प्रस्तावित
खसरा नम्बर
(हे. में)
(2)
(1)
0.087
313, 314
0.032
305/3-4
0.080
305/1
0.014
305/6, 315
0.006
305/5
0.036
331
0.023
293/2
0.093
296/3 , 298
0.026
297/2
0.016
296/1
0.016
296/4
0.026
295/1
0.023
295/3
294/1
0.042
0.032
293/1 , 294/2
189/4
0.030
0.330
221/1
217/7
0.120
0.130
218/2 , 217/4 , 218/8
(2)
(1)
153/2
0.035
0.160
154/2 , 153/4 , 154/4
0.080
146
0.002
145
0.048
24/1
0.032
24/3
24/2
0.080
0.020
31/1 , 32/1
0.013
30
0.048
29
0.032
27, 28
0.032
43/2, 44/2, 45/3
0.052
187/1
0.048
185/1 , 186/1
0.100
181, 182 , 183
क्षेत्रफल पर
आने वाली
योग 01.944 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित संपत्तियां.
(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत धमनिया वितरक नहर से निकलने वाली माइनर नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http :// www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है .
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी तहसील- चौरई, जिला-छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील चौरई, जिला- छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(6 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन परियोजना , दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 1 , चौरई, जिला- छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
भाग 1 ]
1715
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 मई 2016
क्र. 3110 - भू-अर्जन-2016.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः " भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- छिन्दवाड़ा
(ख) तहसील- चांद
(ग) नगर/ग्राम- तिघराचंपत, ब.नं. -116, प.ह.नं. - 29 , रा.नि.मं.-चांद. (घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल- 01.088 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.
प्रस्तावित खसरा नम्बर (1)
प्रस्तावित रकबा (हे. में) (2)
0.074
52/2
0.035
52/1
54/4
0.038
56/6
0.032
0.026
55/2
53
0.013
0.096
56/4-8
56/2
0.042
0.055
56/5
56/9
0.030
0.029
61/7, 62/5
0.056
56/3-7
0.032
61/5, 62/3 क
0.112
61/1
0.071
61/16, 62/7
0.084
99
0.135
98
70/1
0.128
योग 01.088 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित
क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.
( 2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत धमनिया वितरक नहर से निकलने वाली माइनर नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http :// www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी तहसील- चौरई, जिला-छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
(5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री , पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील चौरई, जिला- छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना, दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 1 , चौरई, जिला - छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
क्र. 3111 - भू-अर्जन-2016 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः " भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 " की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- छिन्दवाड़ा
(ख) तहसील - चांद
(ग) नगर/ग्राम- चिखलीखुर्द, ब.नं. - 86 , प.ह.नं. - 29/17, रा.नि.मं. -चांद.
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल- 01.549 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.
प्रस्तावित रकबा (हे. में) (2)
प्रस्तावित खसरा नम्बर (1)
202/1
0.104
0.026
203/1 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 मई 2016
1716
(2)
(1)
203/2
0.071
0.022
204
0.093
205/1
0.006
205/2
0.077
193/2
0.042
209/1
0.026
208/2
208/1
0.029
0.016
207/1
0.013
207/2
0.025
207/3
0.020
272/1
32/4
0.013
0.058
29/1-2
32/6
0.019
0.064
32/7
0.073
17/1 , 18/1 , 19/1 , 19/3
0.095
17/4, 18/4, 19/5
0.101
17/3 , 18/3 , 19/4
360/1
0.036
0.235
359/1
0.106
372/2
0.056
374/1-4
0.067
381/2, 379
0.016
399/2 ख, 399/4
399/6
0.040
योग .. 01.549 हेक्टेयर एवं
प्रस्तावित
क्षेत्रफल पर
आने वाली
संपत्तियां.
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत धमनिया वितरक नहर से निकलने वाली माइनर नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http :// www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है .
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी तहसील- चौरई, जिला- छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
(5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री , पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील चौरई, जिला- छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना, दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 2, जिला- छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
क्र. 3112- भू-अर्जन-2016 .-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः " भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 " की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- छिन्दवाड़ा
(ख) तहसील- चांद
(ग) नगर/ ग्राम- ग्राम-खैरीरानी, ब.नं. - 56, प.ह.नं. - 36, रा.नि.मं. -चांद.
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल 01.577 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.
प्रस्तावित खसरा नम्बर
प्रस्तावित क्षेत्रफल (हे. में)
(2)
(1)
0.103
23
0.107
24/5
0.192
40,43
0.056
56, 57/2
0.061
57/1 , 58
61, 62/1-2-3 , -2-3 , 63 , 63,
0.126
64/1-2-3-4
91/6
0.014
0.030
260/1
260/2
0.168
263/2
0.005
0.048
265/1 1717
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 मई 2016
भाग 1 ]
(2)
(1)
0.096
265/2
0.010
266/3
0.045
265/3
0.048
265/4
0.009
276/3
276/4
0.058
0.033
277/3
277/1
0.047
0.039
277/2
0.099
278/1
0.016
282/1, 283/1 क
0.060
282/2 , 283/ 1ख
0.092
162, 166
0.008
163
0.007
286/1
योग .. 01.577 हेक्टेयर एवं
प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत धमनिया वितरक नहर से निकलने वाली माइनर नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http:// www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है.
(4). अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी तहसील- चौरई, जिला- छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री , पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना , तहसील चौरई, जिला- छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(6 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन परियोजना , दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 2 , छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
क्र. 3113- भू- अर्जन-2016.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः " भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अंतर्गत , इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला - छिन्दवाड़ा
(ख) तहसील- चांद
(ग) नगर/ग्राम- ग्राम-कौआखेड़ा, ब.नं. - 18 प.ह.नं. - 36 रा.नि.मं. -चांद.
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल 01.381 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियाँ.
प्रस्तावित क्षेत्रफल (हे. में) (2)
प्रस्तावित खसरा नम्बर (1)
0.048
22/4, 21/3
0.064
22/3, 23/1
30
0.096
256/1
0.064
31
0.050
0.035
32
0.016
33
213/6
0.036
0.019
34, 35
0.052
213/8
0.077
213/3
0.262
213/4, 213/2
213/1
0.160
0.020
172/2
3
0.074
0.002
2
0.185
8/1, 9/1 1718
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 मई 2016
(2)
(1)
0.023
16/1
0.026
16/2
0.052
15/1 , 15/3
0.020
13/1
प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली
योग 01.381 हेक्टेयर एवं संपत्तियां.
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत धमनिया वितरक नहर से निकलने वाली माइनर नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http :// www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी तहसील- चौरई , जिला-छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
(5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील चौरई , जिला- छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
(6 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना , दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 1 , चौरई जिला- छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जे. के. जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग सतना, दिनांक 27 अप्रैल 2016
क्र. 131 - भू-अर्जन- 2016.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित
[भाग 1 भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 2013, संशोधन ( क्रमांक एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन ( म. प्र. शासन/निजी खाता ) (क) जिला-सतना
(ख) तहसील- उचेहरा
(ग) नगर/ग्राम- मुगहनी खुर्द
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.808 हेक्टर .
खसरा सर्वे नम्बर
अधिग्रहित क्षेत्रफल (हेक्टर में )
(2)
(1)
0.269
5/1
0.148
6/1
6/2
0.093
0.127
10/1
0.110
10/2
0.005
61
0.030
62/1
0.020
62/2
0.006
0.808
66/1 निजी खाता भूमि योग
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के माइनर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर (भू-अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.
क्र. 132- भू-अर्जन-2016.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013, की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन ( म. प्र. शासन/निजी खाता ) (क) जिला- सतना
(ख) तहसील- नागौद मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 मई 2016
भाग 1 ]
(ग) नगर/ग्राम- घोरहटी
(घ) लगभग क्षेत्रफल-10.743 हेक्टर.
खसरा
नम्बर
अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(2) (1)
0.029 15/2
0.019 16/1
0.153 16/2
0.024 17/1
0.285 113/1
0.157 113/2
0.063 116
0.021 117 .
0.063 118
119
0.015 120
0.110
0.084 121
0.009 135
146
0.021
0.216 147
0.021 148
0.240 153
0.010 155
156/2
0.010
0.015 185
186
0.021 187
0.031 188
0.147 189
0.077
0.031 190
0.051 191
235
0.188
0.015 236
0.005 237
0.027 238
244
0.147
0.042 257
0.040 263/1 /ख
0.090 263/2
267
0.084 268/1
0.047
0.116 268/2
0.115 269
0.025 270
0.015 295
296
0.042
0.042 297
0.147 298
0.069 299
1719 (1)
(2)
0.024
332
0.021
333
0.026
334
335
0.042
0.006
337/1
0.031
338/1
0.010
338/2
339/1
0.052
0.021
339/2
0.052
340/1
0.024
341/1
0.010
344/1
344/2
0.021
345/2
0.021
346/1
0.021
346/2
0.052
347
0.021
348
0.006
0.018
349
350
0.125
0.052
351
351/1324
0.115
352
0.042
353
0.032
0.004
354
377/3
0.063
0.063
391
0.011
441/1
0.260
441/2
442
0.251
0.012
488
0.010
489
500
0.005
509
0.021
513
0.007
0.010
514
516
0.025
0.042
517
0.035
518
523
0.077
0.015
533
720
0.003
721
0.033
0.046
722
725/1
0.020
0.020
725/2
726
0.073
727
0.110
728/1
0.015 1720
(2) (1)
0.270 729/1
729/2
0.130
0.031 913
0.015 914
0.115 915
0.048 916/1
0.097 916/2
0.031 917
922
0.015
0.035 923
0.282 924
932
0.062
0.006 933
0.062 935
936
0.110
0.010 937
0.021 938/3
0.063 939/2
0.042 939/3
0.023 940/1
940/2
0.044 941
0.015
0.010 942
951
0.015
0.015 953
0.014 1049/1316
1052
0.067 1053/1
0.110
0.182 1053/2
0.510 1050/1318
0.021 1066
0.021 1230
0.010 1224
0.100 1225
1226
0.100 1227
0.168 1228
0.031 1229
0.005
0.125 1231
0.100 1232
0.063 1243
0.012 1244
0.021 1259
1260
0.240
0.015 1261
0.052 1262
1263
0.125
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 मई 2016
(2)
(1)
0.012
832
1050/1318
0.089
0.013
1066
0.003
1067
1182
0.015
0.076
1184
0.052
1185
0.075
1186
0.016
1187
1189
0.010
1190
0.052
0.073
1191
0.040
1192
0.020
1193
0.005
1194
0.183
1197
0.032
1199
1200
0.084
1202
0.021
0.060
1203
0.024
1212
0.140
1299
0.240
1300
1302
0.094
1303
0.032
0.012
1304
0.216
1306
1308
0.012
निजी खाता भूमि योग 10.743
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- बरगी व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर के अमदराज माइनर एवं सब माईनर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है .
क्र. 133 - भू-अर्जन-2016 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 2013, संशोधन ( क्रमांक एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन ( म. प्र. शासन/निजी खाता ) (क) जिला- सतना
0.032 1264
0.096 831
(ख ) तहसील- रामपुर बाघेलान 1721
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 मई 2016
भाग 1 ]
(ग) नगर/ग्राम- नादन टोला
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.101 हेक्टर.
खसरा सर्वे नम्बर
अधिग्रहित क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(2)
(1)
0.101
371/2
निजी खाता भूमि योग 0.101
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के माइनर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर (भू-अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.
क्र. 134- भू-अर्जन-2016 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 , संशोधन (क्रमांक एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन (म. प्र. शासन/निजी खाता ) (क) जिला-सतना
(ख ) तहसील- अमरपाटन
(ग ) नगर/ ग्राम- बर्रेहबडा
(घ) क्षेत्रफल-0.176 हे.
खसरा सर्वे नम्बर
अधिग्रहित क्षेत्रफल (हेक्टर में )
(2)
(1)
0.020
605
0.028
606
0.035
607/1
0.020
607/2
0.049
608
0.012
609
610
निजी खाता भूमि योग ..
0.012 0.176
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के माइनर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर ( भू- अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.
क्र. 135 - भू-अर्जन-2016.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013, संशोधन ( क्रमांक एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन (म. प्र. शासन/निजी खाता ) (क) जिला- सतना
(ख) तहसील- अमरपाटन
(ग) नगर/ग्राम- लालपुर
(घ ) क्षेत्रफल-0.101 हे.
खसरा सर्वे नम्बर
अधिग्रहित क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)
(1)
0.050
152
0.051
153
निजी खाता भूमि योग .. 0.101
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के माइनर निर्माण हेतु.
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर (भू-अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.
सतना, दिनांक 2 मई 2016
क्र. 139- भू-अर्जन-2016.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 2013, संशोधन (क्रमांक एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन ( म. प्र. शासन/निजी खाता ) (क) जिला- सतना
(ख) तहसील- रामपुर बाघेलान
(ग) नगर/ग्राम- जमताल
(घ) क्षेत्रफल-1.504 हे .
अधिग्रहित क्षेत्रफल (हेक्टर में) खसरा सर्वे नम्बर (1)
(2)
327/1 /क
0.031
0.005
326/1/क
0.178
116/1/क
0.021
115/1/क 1722
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 मई 2016
(2)
(1)
0.052
327/2
0.008
326/2
325
0.157
0.002
215
0.052
217/2/ख
217/2/क
0.033
0.116
217/1/क
217/3
0.116
126
0.105
220
0.021
0.073
221
0.095
127/1/क
0.002
222
0.085
116/2
127/2
0.002
0.157
125/1
0.015
122
123
0.095
0.052
93
92
0.031
1.504
निजी खाता भूमि योग ..
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के माइनर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर (भू- अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.
क्र. 140 - भू-अर्जन- 2016.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 2013 , संशोधन ( क्रमांक एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत , इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन (म. प्र. शासन/निजी खाता ) (क) जिला-सतना
(ख ) तहसील - रामपुर बाघेलान
(ग) नगर/ग्राम- खेरिया कोठार
(घ) क्षेत्रफल-3.351 हे.
खसरा सर्वे
अधिग्रहित क्षेत्रफल नम्बर
(हेक्टर में)
(2)
(1)
0.242
45/1/क/1 /1 / 1
0.073
79/1
(2)
(1)
0.115
45/1 /क/3
0.011
79/3
0.025
45/1 /क/4
0.011
79/4
0.120
90/1
0.005
91/1
0.087
92/1 /ख
0.036
92/1/क
92/3
0.035
0.121
93
0.072
84/1/क
0.130
84/1/ख
0.195
84/2
82
0.005
0.088
86/3
86/2
0.048
86/1
0.025
0.033
85/1
0.012
81/1
0.065
85/2/ख
0.057
85/2/क
0.002
81/2/क
0.008
81/2ख
0.089
116/1/क/1
0.004
121
122
0.088
123
0.120
0.011
79/2
0.011
79/5
0.135
117/2
0.015
117/1
0.010
118/1
117/3
0.128
0.031
118/3
0.185
124/1
0.033
124/3/क
0.034
124/3 /ख
0.012
129/2/क
0.033
124/3/ग
0.012
129/2/ख
143
0.112
0.005
145
0.235
144
0.215
146/1
0.073
147
148/1ख
0.016
0.123
90/2
निजी खाता भूमि योग .. 3.351 भाग 1 ]
1723
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 मई 2016
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के माइनर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर (भू-अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है .
क्र. 141 - भू-अर्जन-2016 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 2013 , संशोधन ( क्रमांक एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन ( म. प्र. शासन/निजी खाता) (क) जिला- सतना
(ख) तहसील- रामपुर बाघेलान
(ग) नगर/ग्राम- इटमा कोठार
(घ) क्षेत्रफल-1.242 हेक्टर .
खसरा सर्वे नम्बर
अधिग्रहित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1)
(2)
0.155
520
0.010
521
522
0.002
0.245
517/1
0.010
517/2
0.002
467/1
467/2
0.202
457/2
0.105
0.247
466/1
465/1
0.010
466/2
0.002
0.002
463
0.154
462/652
462
0.096
1.242
निजी खाता भूमि योग
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के माइनर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर (भू- अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.
क्र. 142- भू- अर्जन-2016.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 2013 , संशोधन ( क्रमांक एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन ( म. प्र. शासन/निजी खाता ) (क) जिला- सतना
(ख ) तहसील- रामपुर बाघेलान
(ग ) नगर/ग्राम- सेमरा
(घ) क्षेत्रफल-2.227 हेक्टर.
खसरा सर्वे
अधिग्रहित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(2)
नम्बर (1)
0.250
402
401
0.025
0.330
384
0.040
385
0.028
383/1
0.130
383/2
0.186
379
0.190
378
375/2
0.122
0.065
376/2
0.016
377/2
0.065
365
364
0.020
366/2
0.073
0.072
366/1
0.010
366/3
366/4
0.129
367
0.025
0,425
179
0.020
178
0.006
172/2
2.227
निजी खाता भूमि योग
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के माइनर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर (भू-अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.
सतना, दिनांक 3 मई 2016
क्र. 143- भू- अर्जन-2016 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 , 1724
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 मई 2016
संशोधन ( क्रमांक एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन (म. प्र. शासन/निजी खाता ) (क) जिला-सतना
(ख ) तहसील- रामपुर बाघेलान
(ग) नगर/ग्राम- खेरिया पैपखार
(घ) क्षेत्रफल-2.542 हेक्टर.
(हेक्टेयर में) (2) अधिग्रहित क्षेत्रफल खसरा सर्वे नम्बर (1)
0.080
96
0.085
181
0.096
97/3
0.040
98
0.015
99
0.128
159/2
0.057
158/2
0.032
158/ 1 /ख
0.032
158/1/क
0.073
197/1 /क
0.069
198/1/क
0.015
199/1 /क
0.048
153
0.064
152/1
0.032
154
0.025
102/क/2 शा. नं. 103
0.006
152/2
106
0.035
0.112
169/440/1 /ख
0.202
138
0.120
169
0.005
165
168
0.021
0.015
167
0.080
171
0.105
172
0.008
183/1/क/2
0.043
183/1/क/ 1
0.040
183/1 /ख
0.021
183/2
0.060
179/2/क
0.032
179/2/ख
0.010
193/2
0.215
194
0.121
197/2
0.035
200
(1)
(2)
0.045
203/1
0.021
205/1
203/2/ख
0.162
0.022
205/2/ख
0.090
203/2/क
0.025
205/2/क
निजी खाता भूमि योग .. 2.542
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के माइनर निर्माण हेतु.
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर (भू-अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.
क्र. 144- भू-अर्जन-2016.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 2013 , संशोधन ( क्रमांक एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत , इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन (म. प्र. शासन/निजी खाता ) (क) जिला- सतना
(ख) तहसील- रामपुर बाघेलान
(ग) नगर/ग्राम- सोनौरा कोठार
(घ) क्षेत्रफल-2.839 हेक्टर.
खसरा सर्वे नम्बर
अधिग्रहित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(2)
(1)
405
0.044
404
0.078
0.142
401
0.036
1013/380
0.034
400/1
0.065
81/1
380
0.003
0.085
396
0.133
395
0.205
381
0.096
392/1
0.021
112/ 1 /ख
382/2
0.020
0.002
383
0.145
382/ 1 ख
0.055
379/2/घ 1725
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 मई 2016
भाग 1 ]
(1)
(2)
0.110
379/1/घ
0.002
379/2/ग
379/2/ख
0.015
376
0.105
375/3
0.028
0.020
375/1
0.052
79/1
0.021
80/1
0.045
79/2/क
0.042
80/2/क
82/1
0.025
0.065
96/1
82/2
0.095
0.040
96/2
81/2
0.040
83
0.030
98
0.020
97
0.065
95
0.145
94/2/ख
0.078
0.075
94/2/क
93/2/3
0.064
93/1/ख/2
0.023
0.064
93/2/4
0.112
113/2
93/2/2
0.012
0.005
93/1 /ख/ 1
0.005
104
0.062
113/1
114/1
0.028
0.065
112/ 1 /ग
0.020
112/2
0.020
112/1/क
111/2
0.031
0.004
110/2
0.005
109/1
0.005
108/3
108/2
0.032
2.839
निजी खाता भूमि योग
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के माइनर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है .
क्र. 145- भू-अर्जन- 2016.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 2013 , संशोधन ( क्रमांक एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन (म. प्र. शासन/निजी खाता ) (क) जिला- सतना
(ख) तहसील- रामपुर बाघेलान
(ग ) नगर/ ग्राम - वीदा
(घ) क्षेत्रफल-5.813 हेक्टर.
खसरा सर्वे
नम्बर
अधिग्रहित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1)
(2)
339
0.010
0.032
330/ 2/ख
330/2/घ
0.115
330/2/क
0.115
330/ 2/ग
0.115
0.122
330/1 /ख
0.118
330/1/क
327
0.004
326
0.010
0.740
325
0.015
322
0.005
267/1
0.152
267/2
265/1
0.024
266/1
0.065
263/1
0.120
0.040
884/5/क
0.072
265/2
0.035
266/2
0.060
263/2
0.040
884/5 /ख
0.005
263/3
0.003
261/1
0.280
262
0.025
247/1 /क
245/1
0.005
246/1
0.066
247/2/क
0.061
256
0.025
0.235
248
0.250
249
250
0.015
251/1
0.330
252/ 1/क
0.028
0.034
810/1
0.083
810/2 1726
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 मई 2016
(2)
(1)
806
0.016
807
0.205
0.025
808
0.010
852/4
0.045
851
0.004
874/1क
0.063
790
0.016
776/1
0.251
775/1
775/2
0.164
874/1 /ख
0.101
0.105
874/2/क
881/1
0.048
0.025
874/ 2/ग
774/4/घ
0.025
774/1/ख
0.081
0.039
889/4/ख
0.130
888/4/ख
0.040
888/3/ख
0.093
774/1/4
0.112
888/4/क
0.022
876/2
877/2
0.152
0.064
877/1
0.002
872/1/3
0.025
872/994/1/3
0.002
885/1/3
0.033
873/1/3
0.032
878/1/5
0.045
878/1/4
0.072
878/2/क
0.002
878/2/ख
0.005
881/2/1
0.142
882/3
0.060
882/1
0.088
884/4
0.005
887/2
0.010
887/1
निजी खाता भूमि योग 5.813
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के माइनर निर्माण हेतु.
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर (भू- अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.
सतना, दिनांक 5 मई 2016
क्र. 147- भू- अर्जन-2016. - चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 2013 , संशोधन ( क्रमांक एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन ( म. प्र. शासन/निजी खाता ) (क) जिला- सतना
(ख ) तहसील-नागौद
(ग ) नगर/ग्राम- बारापत्थर
(घ) क्षेत्रफल-0.952 हेक्टर .
खसरा
नम्बर
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में ) (1)
(2)
0.063
8/2/1
17/1/2
0.254
0.113
8/1
0.027
17/1/1
0.238
18/2
18/3
0.144
0.108
18/1
19/3/3
0.005 योग .. 0.952
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- ललितपुर - सतना , रीवा- सिंगरौली, महौबा- खजुराहो (541 कि.मी. ) नई बड़ी रेलवे लाइन निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर (भू-अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.
क्र. 148- भू- अर्जन-2016.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013, संशोधन (क्रमांक एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन ( म. प्र. शासन/निजी खाता ) (क) जिला-सतना
(ख ) तहसील- नागौद
(ग) नगर/ग्राम- नामतारा
(घ) क्षेत्रफल-0.771 हेक्टर.
अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(2)
खसरा नम्बर (1)
0.005
241/1/1
0.011
241/1/4 1727
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 मई 2016
भाग 1 ]
(2)
(1)
0.011
241/1/5
0.011
241/1/6
241/1/7
0.028
0.014
241/1/8
0.018
241/1/9
241/1/10
0.014
0.014
241/1/11
0.014
241/1/13
0.051
244/1
0.013
244/2
244/3
0.013
0.014
244/4
0.009
244/5
0.020
244/6
0.024
244/7
0.022
244/8
0.028
244/9
244/10
0.028
244/11
0.028
0.028
244/12
244/13
0.028
0.028
244/14
0.023
245/2
0.036
245/1
0.023
245/3
0.023
245/4
0.023
245/5
0.010
245/6
245/7
0.010
0.023
245/8
0.023
245/9
245/10
0.023
0.023
245/11
229/1
0.012
योग .. 0.771
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- ललितपुर- सतना, रीवा- सिंगरौली , महौबा-खजुराहो (541 कि.मी. ) नई बड़ी रेलवे लाइन निर्माण हेतु.
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर (भू-अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है .
क्र. 149- भू-अर्जन-2016.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013, संशोधन (क्रमांक एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके के लिये आवश्यकता है:- द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन (म. प्र. शासन/निजी खाता ) (क) जिला- सतना
(ख) तहसील- नागौद (ग) नगर/ ग्राम- इटमा उबारी
(घ) क्षेत्रफल-1.507 हेक्टर.
खसरा
नम्बर
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
(1)
0.035
35/1
0.317
36/1
0.324
39/1
0.219
39/2
36/2
0.204
37
0.042
0.366
34
योग .. 1.507
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- ललितपुर - सतना, रीवा- सिंगरौली , महौबा-खजुराहो (541 कि.मी. ) नई बड़ी रेलवे लाइन निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर (भू-अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.
क्र. 150- भू-अर्जन-2016.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 2013 , संशोधन ( क्रमांक एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन (म. प्र. शासन/निजी खाता ) (क) जिला-सतना
(ख ) तहसील- नागौद
(ग) नगर/ग्राम- पिपरी
(घ) क्षेत्रफल-4.219 हेक्टर.
खसरा
अर्जित रकबा नम्बर
(हेक्टेयर में)
(2)
(1)
252/2/1
0.110
252/1
0.149 1728
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 मई 2016
(2)
(1)
0.011
15
0.088
14/1
16
0.293
17
0.264
9/2
0.021
0.423
8/1
0.003
46/275/1
0.042
48/1
0.230
49/2
0.267
49/1
0.355
49/277
0.003
54/1
0.319
53/2/क
0.021
54/2
62
0.190
63
0.021
0.192
61/1
0.044
65/1
86/1
0.013
87/1
0.371
86/2
0.013
87/2
0.012
0.048
85
0.301
84
0.012
67/1
0.211
68/1
0.192
69/1/1
योग .. 4.219
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- ललितपुर - सतना, रीवा- सिंगरौली, महौबा-खजुराहो (541 कि.मी. ) नई बड़ी रेलवे लाइन निर्माण हेतु .
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर (भू-अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है .
क्र. 151 - भू-अर्जन- 2016.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 2013 , संशोधन ( क्रमांक एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत , इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन ( म. प्र. शासन/निजी खाता ) (क) जिला- सतना
(ख) तहसील- मैहर
[भाग 1 (ग) नगर/ ग्राम- टीकर
(घ) क्षेत्रफल -0.607 हेक्टर.
खसरा सर्वे
अधिग्रहित क्षेत्रफल नम्बर
(हेक्टर में)
(2)
(1)
0.202
6/1ख/ 1 क
0.405
6/1ख/2क
निजी खाता भूमि योग .. 0.607
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- अधियारी सागर बांध डासवर्सन चैनल निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर (भू- अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.
क्र. 155 - भू-अर्जन-2016.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013, संशोधन ( क्रमांक एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत , इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन ( म. प्र. शासन/निजी खाता ) (क) जिला- सतना
(ख) तहसील- मैहर
(ग) नगर/ग्राम-हिनौता
(घ) क्षेत्रफल-2.053 हेक्टर .
अधिग्रहित क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(2)
0.363
0.380
1.010
0.300
खसरा सर्वे नम्बर (1) 2/5 7 9 328
2.053
निजी खाता भूमि योग
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- अधियारी सागर बांध डायवर्सन चेनल निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर (भू- अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नरेश पाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
1729
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 मई 2016
भाग 1 ]
कार्यालय , कलेक्टर, जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग खण्डवा, दिनांक 29 अप्रैल 2016
भू-अर्जन प्र. क्र. 01-अ-82-15-16- नस्ती क्र. 114 एलए.- 2015.- भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15( 1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय- सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि-अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 15 ( 2 ) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है एवं अधिनियम की धारा 43 में वर्णित प्रावधान के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- खण्डवा
(ख) तहसील - खण्डवा
(ग ) ग्राम- अत्तर
(घ) अर्जित रकबा-7.58 हेक्टेयर.
खसरा क्रमांक
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
(1)
0.02
100
0.08
99
0.25
98
0.09
97
0.13
96
95
0.09
0.08
94
0.12
92
0.04
88
0.10
329
0.09
341
(2)
(1)
0.05
343
0.12
344
0.07
346
442/1
0.08
0.20
442/2
0.65
103/1
0.22
109/2
0.35
110/2
0.23
153
0.25
154
0.37
327
317
0.23
0.01
316
0.40
301/1
0.05
301/2
0.05
300
0.07
296
0.19
295
0.14
443
0.08
444/3
0.06
444/1
0.01
0.45
446
0.07
447
0.50
500/1
0.03
501
0.05
500/4
0.03
500/2
500/3
0.02
0.40
476
0.15
514
0.15
513
0.06
512/2
0.10
512/1
0.28
511
0.20
505/1
0.12
505/2
योग . 7.58
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- खण्डवा - सनावद के मध्य अमान परिवर्तन कार्य हेतु.
1730
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 मई 2016
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , खण्डवा तथा उप- मुख्य इंजीनियर ( निर्माण ) पश्चिम रेल्वे इंदौर के कार्यालय में किया जा सकता है.
भू-अर्जन प्र. क्र. 02 -अ-82-15-16- नस्ती क्र. 113 एलए.- 2015.- भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15( 1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय- सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 15 ( 2 ) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है एवं अधिनियम की धारा 43 में वर्णित प्रावधान के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण में किसी भी परिवार कोविस्थापित नहीं किया जाना है , इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- खण्डवा
(ख) तहसील-खण्डवा
(ग) ग्राम- अजंटी
(घ) अर्जित रकबा-1.84 हेक्टेयर.
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में )
खसरा क्रमांक
(2)
(1)
611
0.09
0.33
610
0.05
602/1
605/1
0.05
572/1
0.07
572/2
0.03
0.05
571
570
0.04
568
0.02
565
0.01
0.01
564/1
564/2
0.01
(2)
(1)
562
0.01
0.01
560/1 , 561/1
0.02
560/3
560/2
0.03
0.05
559/1
0.02
559/2
0.03
559/3
0.03
559/4
0.07
559/5 , 558
557
0.02
556
0.08
555
0.09
554
0.16
530
0.11
0.01
531
423
0.05
424
0.06
0.01
493
0.01
518
0.02
519
0.02
520
524
0.03
528
0.12
0.01
525/1
525/2
0.01 योग . 1.84
(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- खण्डवा- सनावद के मध्य अमान परिवर्तन कार्य हेतु.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , खण्डवा तथा उप- मुख्य इंजीनियर ( निर्माण ) , पश्चिम रेल्वे इंदौर के कार्यालय में किया जा सकता है.
भू-अर्जन प्र. क्र. 04-अ-82-15-16- नस्ती क्र. 115 एलए.- 2015.- भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 ( 1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय- सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 15 ( 2 ) के 1731
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 मई 2016
भाग 1 ]
अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है एवं अधिनियम की धारा 43 में वर्णित प्रावधान के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण में किसी भी परिवार कोविस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- खण्डवा
(ख) तहसील- खण्डवा
(ग) ग्राम-सिर्रा
( घ) अर्जित रकबा-1.69 हेक्टेयर.
खसरा
क्रमांक
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)
(2)
0.06
306
301
0.04
300
0.04
0.04
298
296
0.04
0.10
295
0.05
260
0.05
259/1
0.05
259/2
0.01
252
251
0.01
0.01
250
0.09
479
0.02
476/2
476/1
0.02
476/3
0.02
694
0.06
692/8
0.03
0.03
692/7
0.12
866/1
866/2
0.05
0.33
872
905
0.12
(2)
(1)
0.12
904
690
0.02
0.12
903
0.01
901
900
0.01
0.01
899
898/2
0.01
योग .. 1.69
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- खण्डवा- सनावद के मध्य अमान परिवर्तन कार्य हेतु.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , खण्डवा तथा उप- मुख्य इंजीनियर ( निर्माण ) , पश्चिम रेल्वे इंदौर के कार्यालय में किया जा सकता है.
भू-अर्जन प्र. क्र. 03-अ-82-15-16- नस्ती क्र. 116 एलए.- 2015.- भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15( 1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय- सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि- अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 15 (2 ) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है एवं अधिनियम की धारा 43 में वर्णित प्रावधान के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है , इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है , अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- खण्डवा
(ख) तहसील- खण्डवा
(ग) ग्राम- चिचगोहन
(घ) अर्जित रकबा 0.78 हेक्टेयर.
खसरा
क्रमांक
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)
(2)
543
0.01
0.07
1401 1732
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 मई 2016
(1)
(2)
1398
0.04
0.07
1397
0.02
1502
0.03
1601
0.02
1602
1603
0.06
1604
0.08
1606
0.18
0.03
1545
0.03
1684
0.02
1623
0.05
1624
1651/1
0.07
0.78
योग ..
( 2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- खण्डवा- सनावद के मध्य अमान परिवर्तन कार्य हेतु.
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , खण्डवा तथा उप- मुख्य इंजीनियर ( निर्माण ) , पश्चिम रेल्वे इंदौर के कार्यालय में किया जा सकता है.
भू-अर्जन प्र. क्र. 06-अ-82-15-16-नस्ती क्र. 117 एलए.- 2015.- भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 ( 1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय- सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 15 ( 2 ) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है एवं अधिनियम की धारा 43 में वर्णित प्रावधान के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-खण्डवा
(ख) तहसील - खण्डवा
(ग) ग्राम-रोहनाई
(घ) अर्जित रकबा 0.08 हेक्टेयर .
खसरा
क्रमांक
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
(1)
0.06
409
408/1
0.02
0.08
योग
(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- खण्डवा- सनावद के मध्य अमान परिवर्तन कार्य हेतु.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , खण्डवा तथा उप- मुख्य इंजीनियर ( निर्माण ) , पश्चिम रेल्वे इंदौर के कार्यालय में किया जा सकता है.
भू-अर्जन प्र. क्र. 05-अ-82-15-16-नस्ती क्र. 117 एलए.- 2015.- भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 ( 1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय- सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 (2 ) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है एवं अधिनियम की धारा 43 में वर्णित प्रावधान के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है , इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- खण्डवा
(ख) तहसील- खण्डवा
(ग ) ग्राम- अहमदपुर खैगांव
(घ ) अर्जित रकबा 0.25 हेक्टेयर.
खसरा क्रमांक
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
(1)
431
0.03
0.07
432 1733
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 मई 2016
भाग 1 ]
(2)
(1)
0.01
616
0.01
615
0.01
614
0.01
613
0.02
556
557
0.01
0.01
558
0.01
559
0.06
560
0.25
योग ..
(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- खण्डवा- सनावद के मध्य अमान परिवर्तन कार्य हेतु.
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, खण्डवा तथा उप- मुख्य इंजीनियर ( निर्माण ) , पश्चिम रेल्वे इंदौर के कार्यालय में किया जा सकता है.
भू-अर्जन प्र. क्र. 07 -अ-82-15-16-नस्ती क्र. 119 एलए.- 2015.- भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15( 1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय- सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 ( 2 ) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है एवं अधिनियम की धारा 43 में वर्णित प्रावधान के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है , इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- खण्डवा
(ख ) तहसील- खण्डवा
(ग) ग्राम- तलवड़िया
(घ) अर्जित रकबा-1.99 हेक्टेयर.
खसरा
क्रमांक
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)
(2)
0.27
81
0.04
60/2
60/1
0.30
152/1
0.05
0.03
152/2
0.06
152/3
0.03
33
0.10
38
0.03
55
0.06
56
0.05
152/4
0.15
154
0.02
160
0.06
267
266
0.38
0.19
263
0.17
269/1
1.99
योग
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- खण्डवा- सनावद के मध्य अमान परिवर्तन कार्य हेतु.
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , खण्डवा तथा उप- मुख्य इंजीनियर ( निर्माण ) , पश्चिम रेल्वे इंदौर के कार्यालय में किया जा सकता है.
भू-अर्जन प्र. क्र. 08-अ-82-15-16-नस्ती क्र. 120 एलए.- 2015.- भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 ( 1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय- सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि-अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 15 ( 2 ) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है एवं अधिनियम की धारा 43 में वर्णित प्रावधान के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है , इसलिये पुनर्वासन एवं 1734
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 मई 2016
पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- खण्डवा
(ख ) तहसील-खण्डवा
(ग) ग्राम- खण्डवा तरफ कुनबी
(घ) अर्जित रकबा 0.280 हेक्टेयर.
खसरा क्रमांक
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
(1)
277
0.030
0.020
285, 284, 286 , 292 408
0.230 योग .. 0.280
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.-खण्डवा- सनावद के मध्य अमान परिवर्तन कार्य हेतु.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , खण्डवा तथा उप- मुख्य इंजीनियर ( निर्माण ) , पश्चिम रेल्वे इंदौर के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम. के. अग्रवाल , कलेक्टर एवं समुचित सरकार.
कार्यालय , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग रीवा , दिनांक 2 मई 2016
पत्र क्र. 1385- प्रका.- भू-अर्जन-2016. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत , इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि निजी शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है : -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सतना
(ख ) तहसील- रामपुर बघेलान
(ग ) ग्राम- बकिया तिवरियान
(घ) क्षेत्रफल-2.540 हेक्टेयर.
खसरा
नंबर
अर्जित रकबा (हे. में)
(2)
(1)
0.028
324
323
0.031
0.027
265
0.040
267
0.026
268
269
0.091
0.033
315
0.056
312
0.051
309
0.066
306
0.020
296
0.005
298
0.052
299
301
0.017
0.032
302
0.068
303
0.044
304
0.151
360
0.038
1545
1546
0.018
1547
0.010
1550
0.044
0.032
1549
0.052
1912
0.004
1916
0.100
1922
0.044
1960
0.112
1961
1963
0.130
1969
0.045
0.043
1971 1735
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 मई 2016
भाग 1 ]
(2)
(1)
0.059
1972
0.076
1978
0.037
1980
0.028
1983
0.030
1984
0.084
2139
0.074
2138
0.003
2132
0.040
2131
2149
0.022
2150
0.014
2151
0.012
0.056
2125
2124
0.058
0.057
2123
0.060
2122
0.021
2113
0.076
2112
2109
0.011
2582
0.046
0.028
2599
2598
0.024
0.025
2597
0.011
2596
0.048
2593
0.015
1421
0.015
1429
कुल योग : 2.540
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.- बाणसागर परियोजना के अंतर्गत महिदल शाखा नहर क्र. 2 के विस्तार के अन्तर्गत बकिया माइनर के निर्माण कार्य में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 1387- प्रशा. - भू-अर्जन-2016. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत , इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सतना
(ख) तहसील- कोटर
(ग) ग्राम- गौरइया
(घ) क्षेत्रफल-1.575 हेक्टेयर.
अर्जित रकबा
खसरा
नंबर
(हे. में)
(2)
(1)
अ. निजी पट्टे की भूमि
0.151
1163
0.138
1168
1169
0.280
0.014
1170
1223
0.302
0.127
1178
1220
0.173
1197
0.134
187
0.149
1228
0.044
1211/1
0.013
924/2
0.016
186
0.007
190
0.003
191
0.017
योग : 1.568
ब. शासकीय भूमि
0.007
1164
योग .. अब
कुल योग : 1.575
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.- बाणसागर परियेजना के अंतर्गत पथंण्डा वितरक नहर की पतेर माइनर एवं छूटे रकवे में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
1736
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 मई 2016
रीवा, दिनांक 7 मई 2016
पत्र क्र. 1417- प्रका.- भू-अर्जन-2016. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- रीवा
(ख) तहसील- मनगवां
(ग) ग्राम- धुचियारी 150
(घ ) क्षेत्रफल-8.305 हेक्टेयर.
खसरा
अर्जित रकबा
नंबर
(हे. में)
(2)
(1)
अ. निजी पट्टे की भूमि
0.126
689
690
0.003
708
0.101
707
0.251
0.037
706
0.008
705
0.083
704
700
0.215
703
0.037
702
0.263
0.106
682
1281/730
0.251
730
0.189
729
0.114
0.141
738
728
0.044
0.109
739
0.077
1156
0.105
1153
0.188
1157
1142
0.111
0.085
1141
0.141
1140
(2)
(1)
0.144
1139
0.153
1137
1135
0.062
0.033
1410/1137
1411/1137
0.010
1110
0.028
1112
0.309
1111
0.079
0.004
1113
0.014
1087
1086
0.464
0.045
1061
0.120
1091
0.067
1060
1059
0.067
1058
0.158
0.095
1037
0.098
1041
0.319
1033
0.202
1030
0.014
1031
0.019
1016
0.008
962
0.028
963
0.061
1017
1015
0.023
0.012
1014
0.012
1013
1012
0.024
0.039
1018
1019
0.032
0.041
1020
1011
0.004
0.039
1433/966
0.026
967
0.038
1009
0.069
1010
1008
0.039
1005
0.013
0.017
1401/1009
0.035
1007
1006
0.030
1279/972
0.001
972
0.002
0.011
974 1737
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 मई 2016
भाग 1 ]
(2)
(1)
0.001
872
0.093
993
0.083
975
0.032
992
0.004
978
0.107
986
987
0.012
0.121
979
0.037
985
0.032
947
980
0.040
0.069
981
0.002
982
0.001
909
911
0.073
0.307
912
0.022
913
0.047
860
0.066
875
0.210
874
0.167
861
0.170
873
0.089
862
0.367
1374/862
0.004
863
0.067
1040
0.014
983
0.070
709
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग 8.200
ब. म. प्र. शासन की भूमि
688
0.041
0.045
984
0.019
876
0.105
म. प्र. शासन की भूमि का योग . योग अब : 8.305
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-" बहुती नहर के अंतर्गत डगडगपुर वितरक " में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
पत्र क्र. 1419- प्रका. - भू-अर्जन-2016. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- रीवा
(ख) तहसील- मनगवां
(ग ) ग्राम-रोजवाह -501
(घ) क्षेत्रफल-0.745 हेक्टेयर.
खसरा
अर्जित रकबा
नंबर
(हे. में)
(2)
(1)
अ. निजी पट्टे की भूमि
0.086
112
0.339
141/112
0.188
111
0.123
110
0.009
109
0.745
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग
ब. म. प्र. शासन की भूमि
म. प्र. शासन की भूमि का योग .. 0.000 योग अब : 0.745
( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-" बहुती नहर के अंतर्गत डगडगपुर वितरक " में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
पत्र क्र. 1421- प्रका.- भू-अर्जन-2016. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत , इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील- गुढ़ 1738
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 मई 2016
(ग) ग्राम- बेला
(घ) क्षेत्रफल-0.136 हेक्टेयर.
खसरा
अर्जित रकबा
नंबर
(हे . में)
(1)
(2)
अ. निजी पट्टे की भूमि
0.134
1146
0.002
1190
0.136
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग
ब. म. प्र. शासन की भूमि
म. प्र. शासन की भूमि का योग . 0.000
योग अब : 0.136
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-" बहुती मुख्य नहर में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु .
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
पत्र क्र. 1423- प्रका. - भू-अर्जन-2016. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत , इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- रीवा
(ख) तहसील- मनगवां
(ग) ग्राम- समान 521
(घ ) क्षेत्रफल-3.864 हेक्टेयर.
खसरा
नंबर
अर्जित रकबा (हे . में) (2)
(1)
अ. निजी पट्टे की भूमि
302
0.015
301
0.017
0.209
290
0.175
289
(1)
(2)
0.030
291
0.008
279
0.088
288
0.050
295
0.011
287
286
0.392
0.025
296
0.583
242
0.050
243
0.016
44
0.061
45
57
0.166
0.141
58
0.071
62
0.101
47
0.084
56
0.093
54
53
0.081
0.077
52
0.114
27
26
0.116
0.190
22
0.100
9
0.055
19
0.207
18
10
0.027
0.013
17
11
0.187
13
0.085
12
0.142
3.780
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग .
ब. म. प्र. शासन की भूमि
0.022
154
0.026
155
0.036
183
0.084
म. प्र. शासन की भूमि का योग
योग अब : 3.864 1739
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 मई 2016
भाग 1 ]
पत्र क्र. 1427- प्रका.- भू-अर्जन-2016. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत , इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख ) तहसील- हुजूर
(ग) ग्राम- बांसा 30
(घ) क्षेत्रफल-0.560 हेक्टेयर.
अर्जित रकबा
खसरा
नंबर
(हे. में)
(2)
(1)
अ. निजी पट्टे की भूमि
0.040
1131/1
0.361
1782
0.048
1783
0.044
1774
0.041
1097
0.026
1134
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . 0.560
ब. म. प्र. शासन की भूमि
म. प्र. शासन की भूमि का योग . 0.000
योग अब : 0.560
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-" बहुती मुख्य नहर " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु .
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 1429 - प्रका.- भू-अर्जन-2016 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमिअर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत , इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- रीवा
(ख) तहसील- गुढ़
(ग) ग्राम- सोढ़ा 621
(घ) क्षेत्रफल-0.453 हेक्टेयर .
खसरा
अर्जित रकबा
नंबर
(हे. में)
(1)
(2)
अ. निजी पट्टे की भूमि
622
0.053
623
0.041
624
0.052
842
0.013
840
0.021
0.003
824
826
0.016
837
0.030
838
0.012
835
0.021
0.005
836
0.003
833
0.003
834
0.006
832
0.001
831
866
0.008
0.003
865
468
0.014
466
0.006
0.072
459
0.004
451
0.006
452
0.393
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग
ब. म. प्र. शासन की भूमि
0.060
547
योग अब : 0.453 म. प्र. शासन की भूमि का योग . 0.060
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-" बहुती नहर के अंतर्गत रतहरा वितरक के माइनर क्र. 1 " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. एल. साकेत, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.
1740
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 मई 2016
कार्यालय , कलेक्टर, जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
खण्डवा, दिनांक 6 मई 2016
क्र. 463- भू-अर्जन- 16- नस्ती क्रमांक 133-2015 एलए.- चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, भू-अर्जन अधिनियम की धारा 19 ( 1 ) के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट घोषणा के साथ धारा 19 ( 2 ) के अन्तर्गत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार अनुसूची ( 3 ) पर प्रदर्शित है. अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 की उपधारा ( 1 ) एवं ( 2 ) के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- खण्डवा
(ख) तहसील- पुनासा
(ग ) ग्राम- खेडीबुजुर्ग
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-9.223 हेक्टर.
अनुसूची ( 1 )
कुल रकबा
प्रभावित रकबा खसरा क्रमांक
(3) (1)
(2)
0.226 12/1
0.600
0.141
1.600
12/2
1.100
12/3
0.105 12/4
1.060
0.053
0.405 13/4
1.200
16/1
0.800
0.081 17
0.400
0.400 18/5
1.070
0.251 28
6.630
0.992
2.060
0.728 33
0.340
0.097 35/1
0.008
0.550
36/1
0.210
0.890
41/1
0.600
0.537 42/1
0.400
42/2
0.095
0.400
0.095 42/3
43/1
0.520
0.358 (1)
(2)
(3)
0.420
0.420
43/2
0.450 43/3
0.450
0.030
0.030
43/4
0.100 44/1
1.400
0.060
1.390
44/2
45
0.376
0.490
0.970
0.688 46
0.940
0.482 47
0.630
0.389 48
0.526
0.720
49
50
0.510
0.020
0.050 51
0.660
0.008 58
0.400
0.052
0.740
59
0.080
0.720
64
65/1
0.100
0.073
0.550
0.048 65/2
66/1
0.400
0.100 66/2
0.068
0.260
206/1
2.210
0.283 316
0.920
0.138 9.223 योग .. 35.130
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-खरगोन वृहद ताप विद्युत परियोजना को कोयला आपूर्ति के लिये रेल पथ निर्माण हेतु. अनुसूची (2)
भू-अर्जन अधिनियम की धारा 19 ( 1 ) में विनिर्दिष्ट घोषणा के साथ धारा 19 ( 2 ) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना का सार
1. वार्षिकी या नियोजन का विकल्प. प्रभावितों की मांग को ध्यान में रखते हुये रुपये 5 लाख प्रति एकड़ (न्यूनतम रुपये 5 लाख ) काएक बारगी संदाय किया जावेगा. एक एकड़ से अधिक भूमि का अर्जन होने की दशा में रुपये 5 लाख प्रति एकड़ का अनुपातिक मान से पुनर्वास अनुदान संदाय किया जावेगा . जिसका वर्गीकरण इस प्रकार है:-
(अ ) एक मुश्त नौकरी के एवज में पुनर्वास अनुदान रुपया 3,00,000/ - प्रति एकड़,
(ब) Ex - Gratia रुपये 50,000/ - प्रति एकड़,
(स ) विशेष अनुदान रुपया 50,000/ - प्रति एकड़, मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 मई 2016
भाग 1 ]
(द) प्रभावितों पर आश्रित निःशक्तजन, विधवा, परित्यक्तता एवं 60 वर्षसे अधिक आयु के सदस्यों हेतु पुनर्वास अनुदान रुपये 1,00,000/- प्रति एकड़.
2. एक ही व्यक्ति की एक एकड़ से कम भूमि के दो या दो से अधिक प्रकरण होंगे तो प्रत्येक प्रकरण में पृथक- पृथक 5.5 लाख की राशि देय नहीं होगी . सभी प्रकरणों में अर्जित भूमि एक एकड़ से कम है तो रुपया 5,00,000/- देय होगा.
2. ग्रामों हेतु अवसंरचनात्मक सुविधायें. कार्ययोजना के बिन्दु क्रमांक 12 में ग्रामों की अवसंरचनात्मक सुविधा हेतु प्रति ग्राम विकास हेतु राशि रुपये 10,00,000/- प्रति ग्राम प्रति वर्ष तीन वर्ष के लिए दिया जानाप्रावधानित.
3. खेतों में आवागमन हेतु मार्ग.- एनटीपीसी द्वारा रेल पथ निर्माण में सामान्य आवागमन के जो भी मार्ग/ रोड अवरूद्ध होंगे वहां पर पुल/ पुलियाओं का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है. रेल्वे पथ के दोनों ओर खेतों में आवागमन हेतु जमीन रखी गई है.
4. शेष बची भूमि का अधिग्रहण. कृषक की 75 प्रतिशत/प्रति खसरा भूमि अधिग्रहण की दशा में शेष बची हुई भूमि यदि 0.5 हेक्टर सिंचित या 1 हेक्टर असिंचित या इससे अधिक हो तो शेष भूमि के अधिग्रहण की अनिवार्यता नहीं होगी . इससे कम भूमि का अर्जन भूमि स्वामी की सहमति के आधार पर किया जावेगा.
5. सिंचाई हेतु पाईप लाईन निकालने की अनुमति.-सिंचाई के लिए पाईप लाईन निकालने हेतु अनुमति के लिए तकनीकी दृष्टि से विचार किया जावेगा तथा जहां संभव हो वहां पर अनुमति दी जावेगी. यह अनुमति रेल पथ परियोजना के लिए भू- अर्जन से प्रभावित भू-स्वामियों की वर्तमान में प्रभावित हो रही पाईप लाईन के लिए ही विचाराधीन होगी .
6. संभावित नुकसान भरपाई के लिये विशेष पुनर्वास अनुदान -रेल पथ के निर्माण के दौरान प्रभावित कृषकों को संभावित अपरिहार्य क्षति की पूर्ति हेतु राशि रुपये 25,000/- ( अक्षरी रुपये पच्चीस हजार मात्र ) प्रति एकड़ का भुगतान किया प्रावधानित.
7. विशेष पुनर्वास अनुदान( देय प्रतिकर के अतिरिक्त राशि).- अ. जमीन, वृक्षों तथा मकान का मुआवजा- राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रतिकर अनुसार.
ब. प्रत्येक कृषक को उसकी अर्जित भूमि के लिये प्रति एकड़ के मान से इतनी अतिरिक्त राशि विशेष पुनर्वास अनुदान के रूप में दी जाएगी कि उसे सिंचित भूमि के लिए रुपये 5 लाख व असिंचित भूमि के लिये रुपये 2.50 लाख प्रति एकड़ भूमि मूल्य प्राप्त हो , इस राशि में से अधिनिर्णित राशिकम करके दी जावेगी.
1741 8. प्रशिक्षण.- एनटीपीसी द्वारा क्षमता निर्माण के लिये परियोजना प्रभावित भू-विस्थापितों और उनके आश्रितों ( आमतौर पर प्रति परिवार एक व्यक्ति ) के लिए निम्नलिखित प्रशिक्षण सुविधाएं आयोजित की जावेगी:-
1 ( अ) राज्य के ITI में प्रशिक्षण लेने वाले को छात्रवृत्ति, प्रवेश शुल्क एवं शिक्षण शुल्क राज्य शासन के नियमानुसार दिया जावेगा.
( ब ) प्रभावित व्यक्तियों को मेशन, वारपवन्डर, प्लम्बरिंग , कारपेन्टरिंग , शटरिंग , मोटर ड्राईविंग , पेंटिंग आदि का प्रशिक्षण संबंधित संस्थाओं द्वारा दिलाया जायेगा एवं इसका खर्च एनटीपीसी द्वारा वहन किया जावेगा.
(स) कृषि आधारित प्रशिक्षण की व्यवस्था की जावेगी एवं इसका खर्च एनटीपीसी द्वारा वहन किया जावेगा.
( द) प्रभावित व्यक्तियों से विचार - विमर्श करके आवश्यकतानुसार अन्य प्रशिक्षण की व्यवस्था की जावेगी.
2. परियोजना प्रभावित व्यक्तियों को आस - पास के क्षेत्र में राज्य के आई. टी. आई. में प्रशिक्षण प्रयोजित करना एवं विशेष बैच लगाने हेतु समझौते करने का प्रयास किया जायेगा.
9. भूमि विकास राशि.- वर्तमान में इस परियाजना में कोई विस्थापित नहीं हो रहा है , यद्यपि भविष्य में विस्थापित होता है , तो भू-विस्थापितों द्वारा मुआवजा राशि एवं पुनर्वास राशि से खोई हुई जमीन के बराबर वास्तविक खरीदी हुई जमीन के लिए रुपये 16,000/- प्रति एकड़ की दर से भूमि विकास राशि ( अधिकतम 2 हेक्टर ) के लिए देय होगी.
10. छात्रवृत्ति. -प्रभावित परिवार के छात्र- छात्राओं को 12वीं कक्षा तक अध्ययन के लिये अ.जा./अ.ज.जा. वर्ग के विद्यार्थियों को राज्य शासन द्वारा दी जाने वाली छात्रवृत्ति के बराबर छात्रवृत्ति गणना कर राशि एक मुश्त दी जावेगी . अनुत्तीर्ण होने पर छात्रवृत्ति देय नहीं होगी, यह छात्रवृत्ति अन्य शासकीय योजनाओं के अंतर्गत मिलने वाली छात्रवृत्ति के अतिरिक्त होगी.
11. स्वास्थ्य सेवाएँ.- परियोजना से प्रभावित व्यक्ति/आश्रितों को एन.टी.पी.सी. परिसर में बनने वाले अस्पताल में परामर्श एवं अन्य जांच हेतु राशि में 80 प्रतिशत छूट का प्रावधान रहेगा .
भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं आयुक्त द्वारा दिनांक 5 मई 2016 को अनुमोदित विस्तृत , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व पुनासा , महाप्रबंधक एनटीपीसी लिमिटेड खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम. के. अग्रवाल , कलेक्टर एवं समुचित सरकार.
1742
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 मई 2016
उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं
उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , जबलपुर
ORDER
Jabalpur , the 2nd May 2016
No. 495 - Confdl . -2016- II - 3-1-2016 .-Madhya Pradesh State Judicial Academy, High Court of Madhya Pradesh , Jabalpur is conducting Induction Course ( First Phase ) for the newly appointed Civil Judges Class II from 2015 Batch from 09-05-2016 to 04-06-2016 in the Academy. Trainee Judges , whose names and postings figure in the endorsement are directed to attend the aforesaid course .
Conditions for the course :-
1. Barring exceptional circumstances , the paticipants nominated for the course shall not pray for adjustment .
2. The Patricipants shall report by 9.30 a. m. on 09-05-2016 in the Lecture Room of MPSJA at Jabalpur.
3. They shall appear for the Course in prescribed uniform ( i . e . Black coat , white shirt , grey trousers and black tie in the case of men and white saree and blouse with black coat in the case of ladies ) during entire duration of the course.
4. T. A. & D. A. of the participants is reimbursable only as per Government Rules .
5. The Academy shall endeavour to make best possible arrangements for reception, lodging , boarding and entertainment of the participants in the Guest House of the Academy.
The participants arriving a day earlier or at hours other than those mentioned above or by a different mode of conveyance , may inform the Academy to Shri Pramod Kumar Chaturvedi , A.G. I on Mobile No. 91-8878747939 or Shri Gyan Prakash Tekam , A. G. III on Telephone No. 0761-2628679 or to Shri Pramod Kushwaha , A. G. III on Mobile No. 91-713717147 at least 3 days in advance , so that proper arrangement for their reception may be made . It may however be noted that it may not be possible for the Academy to make arrangement for carriage of participant's luggage to the parked vehicles . Judicial Officers included in the Course will be provided with a vehicle at the Main Entrance of Railway Station (Platform No. 1 only) according to their programme .
The Guest House of the Academy is located on second and third floors of MPSJA building . At present the lift is not functional . The participants are , with prior intimation to the Academy, free to stay at the accommodation of their choice . In such a case the participants shall be entitled to only T. A. & D. A. as per rules . However , it would not be possible for the Academy to make arrangement for pick up from and drop back to such place. 6.
7. The accommodation in the Guest House of the Academy shall be available to the participants from preceding day of the commencement to training upto morning of the succeeding day of the end of training.
8. The participants shall be provided with tea , breakfast, lunch and dinner during their period of stay for the course , free of charge .
जबलपुर, दिनांक 4 मई 2016
क्र. 499- गोपनीय - 2016- दो- 2-1-2016 ( भाग - ए) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 229 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , निम्न सारणी के स्तम्भ ( 2 ) में उल्लेखित उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारियों को, निम्न सारणी के स्तम्भ ( 3 ) में अंकित स्थान से स्थानांतरित कर स्तम्भ ( 4 ) में अंकित स्थान पर एवं स्तम्भ ( 5 ) में उल्लेखित पद पर, उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करते हैं:-
सारणी
कहां से क्रमांक
नाम (2)
(1)
(3) सागर 1. श्री अनिल वर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सागर.
2.
विदिशा श्री संजीव सुधाकर, कालगांवकर,
चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विदिशा.
पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी कहां को
(4)
(5)
इंदौर
जिला न्यायाधीश ( निरीक्षण ) , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, खण्डपीठ इंदौर वृत्त, इंदौर की हैसियत से रिक्त पद पर.
जबलपुर
अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी , जबलपुर की हैसियत से श्री प्रदीप कुमार व्यास के स्थान पर.
1743
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 मई 2016
भाग 1 ]
(5)
(3)
(4)
(2)
(1)
ग्वालियर
3.
जबलपुर
एडिशनल रजिस्ट्रार ( सतर्कता ) , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर की हैसियत से नवनिर्मित पद पर.
श्री धरमिन्दर सिंह , षष्ठम् अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर.
माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
मनोहर ममतानी , रजिस्ट्रार जनरल.
जबलपुर, दिनांक 4 मई 2016
क्र. D- 1534-दो- 2-18-2016.- श्री जी. एस . सलुजा, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय, ग्वालियर को दिनांक 16 से 22 अप्रैल 2016 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए सात दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 14 एवं 15 अप्रैल 2016 के सार्वजनिक अवकाश के लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
क्र. D- 1532-दो-2-22-2013.- श्री एच. एन. वाजपेयी, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , राजगढ़ - ब्यावरा को दिनांक 20 से 30 अप्रैल 2016 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए ग्यारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 19 अप्रैल 2016 के तथा अवकाश के पश्चात् में 01 मई 2016 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री जी. एस. सलुजा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री एच. एन. वाजपेयी, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , राजगढ़ - ब्यावरा को राजगढ़ - ब्यावरा पुनः पदस्थापित किया जाता है .
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री जी. एस. सलुजा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
यू. एस. दुबे, रजिस्ट्रार.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री एच. एन. वाजपेयी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
जबलपुर, दिनांक 4 मई 2016
क्र. 501 - गोपनीय - 2016- दो- 2-1-2016 ( भाग- बी ) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अधीन एवं मध्यप्रदेश सिविल कोर्टस् एक्ट, 1958 की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, निम्न सारणी के स्तम्भ ( 2 ) में दर्शित उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी को उनके समक्ष स्तम्भ ( 3 ) में निर्दिष्ट स्थान से स्तम्भ ( 4 ) में निर्दिष्ट स्थान पर स्थानांतरित कर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से तत्संबंधी स्तम्भ ( 6 ) में निर्दिष्ट विशेष न्यायाधीश की हैसियत से तथा मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग की अधिसूचना क्रमांक फा-1-2-90- इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 26 अक्टूबर 95 , अधिसूचना क्रमांक फा.-1- 2-90-इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 19 फरवरी 97 एवं क्रमांक 1-2-90-इक्कीस - अ ( एक) , दिनांक 7 मई 99 तथा क्रमांक फा.1-2-90- इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 4 मई 2007 द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम, 1989 ( 1989 की संख्या 33 ) की धारा 14 के अधीन विनिर्दिष्ट सारणी के तत्संबंधी स्तम्भ ( 7 ) में निर्दिष्ट विशेष न्यायालय में पीठासीन अधिकारी के रूप में पदस्थ एवं नियुक्त करता है.
दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( 1974 की संख्या 2 ) की धारा 9 की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, उच्चतर न्यायिक सेवा के निम्न सारणी के स्तम्भ ( 2 ) में निर्दिष्ट अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष सारणी के स्तम्भ ( 5 ) में निर्दिष्ट सत्र खण्ड के लिए सत्र न्यायालय की अधिकारिता का प्रयोग करने के लिये अपर सत्र न्यायाधीश नियुक्त करता है:-
सारणी
विशेष न्यायालय का नाम
कहां को
कहां से
नाम
क्र.
न्यायालय के संदर्भ में टिप्पणी
(7)
(6)
सत्रखण्ड का नाम (5)
(3) (4)
(1)
(2)
उज्जैन
उज्जैन
1 श्री प्रदीप कुमार व्यास ,
उज्जैन
जबलपुर
पीठासीन अधिकारी , विशेष न्यायालय की हैसियत से.
प्रभारी संचालक, मध्यप्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी, जबलपुर.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 मई 2016
1744
क्र. 502-गोपनीय- 2016- दो-1-2016 ( भाग- बी ) - भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों एवं मध्यप्रदेश सिविल कोर्टस् एक्ट, 1958 की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) के साथ पठित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्न सारणी के स्तम्भ ( 2 ) में दर्शित उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारियों ( अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ) को उनके समक्ष स्तम्भ ( 3 ) में निर्दिष्ट स्थान से स्तम्भ ( 4 ) में निर्दिष्ट स्थान पर स्थानांतरित कर, उक्त न्यायिक अधिकारी के समक्ष स्तम्भ ( 6 ) में निर्दिष्ट अपर जिला न्यायाधीश की हैसियत से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है .
दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , उच्चतर न्यायिक सेवा के निम्न अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष निम्नलिखित सारणी के स्तम्भ ( 5 ) में निर्दिष्ट सत्र खण्ड के लिए सत्र न्यायालय की अधिकारिता का प्रयोग करने के लिये, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अपर सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नियुक्त करता है:-
नाम
कहां से क्र.
(3) (2)
(1)
1.
बड़वानी कुमारी साधना माहेश्वरी
सेंधवा 2. श्री अजय कुमार सिंह
सारणी
कहां को
(4)
पदस्थापना के जिले का नाम (5)
न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी (6)
सेंधवा
बड़वानी द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री अजय कुमार सिंह के स्थान पर.
बड़वानी
बड़वानी
प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से कुमारी साधना माहेश्वरी के स्थान पर.
जबलपुर, दिनांक 5 मई 2016
क्र. 513 -गोपनीय- 2016- दो- 2-1-2016 ( भाग - ए) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , निम्नलिखित जिला एवं सत्र न्यायाधीशों को निम्न सारणी के स्तम्भ ( 3 ) में निर्दिष्ट स्थान से स्तम्भ ( 4 ) में निर्दिष्ट स्थान में स्थानांतरित कर स्तम्भ ( 6 ) में निर्दिष्ट सिविल जिले के लिये जिला न्यायाधीश की हैसियत से उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है. साथ ही दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 9 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उन्हें उनके नाम के समक्ष सारणी के स्तम्भ ( 5 ) में निर्दिष्ट सत्र खण्ड के लिये उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से सत्र न्यायालय में सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नियुक्त करता है :-
कहां से नाम
क्र.
(3) (2)
(1)
1.
बैतूल श्री विनोद कुमार दुबे ( सीनियर )
राजगढ़ 2. श्री कुशल पाल सिंह
पन्ना 3. श्री राम नारायण चौधरी
सारणी
कहां को पदस्थापना के जिले का नाम
(5)
न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी (6)
(4)
सागर
सागर
सिविल जिला, सागर . जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री अनिल वर्मा के स्थान पर.
उमरिया
उमरिया
सिविल जिला, उमरिया . जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री अरुण सिंह तोमर के स्थान पर.
बैतूल
बैतूल
सिविल जिला, बैतूल . जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री विनोद कुमार दुबे ( सीनियर ) के स्थान पर.
1745
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 मई 2016
भाग 1 ]
क्र. 514-गोपनीय- 2016- दो- 2-1-2016 ( भाग- बी ) - भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अधीन एवं मध्यप्रदेश सिविल कोर्ट्स एक्ट, 1958 की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , निम्न सारणी के स्तम्भ (2) में दर्शित उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी को उनके समक्ष स्तम्भ ( 3 ) में निर्दिष्ट स्थान से स्तम्भ ( 4 ) में निर्दिष्ट स्थान पर स्थानांतरित कर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से तत्संबंधी स्तम्भ ( 6 ) में निर्दिष्ट विशेष न्यायाधीश की हैसियत से तथा मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग की अधिसूचना क्रमांक फा-1-2-90- इक्कीस- ब( एक ) , दिनांक 26-10-95 , अधिसूचना क्रमांक फा-1-2-90- इक्कीस - ब ( एक) , दिनांक 19-2-97 एवं क्रमांक 1-2-90- इक्कीस-अ( एक ) , दिनांक7-5-99 तथा क्रमांक फा. 1-2-90/इक्कीस- ब (एक) , दिनांक4-5-2007 द्वारा अनुसूचित जाति , अनुसूचित जनजाति ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम, 1989 ( 1989 की संख्या 33 ) की धारा 14 के अधीन विनिर्दिष्ट सारणी के तत्संबंधी स्तम्भ ( 7 ) में निर्दिष्ट विशेष न्यायालय में पीठासीन अधिकारी के रूप में पदस्थ एवं नियुक्त करता है.
दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( 1974 की संख्या 2 ) की धारा 9 की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, उच्चतर न्यायिक सेवा के निम्न सारणी के स्तम्भ ( 2 ) में निर्दिष्ट अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष सारणी के स्तम्भ ( 5 ) में निर्दिष्ट सत्र खण्ड के लिये सत्र न्यायालय की अधिकारिता का प्रयोग करने के लिये अपर सत्र न्यायाधीश नियुक्त करता है :-
विशेष न्यायालय का नाम
कहां को
कहां से
क्र.
नाम
न्यायालय के संदर्भ में टिप्पणी
सारणी सत्रखण्ड का नाम
(3)
(2)
(7) राजगढ़
(5) राजगढ़
(1) 1
सीहोर
(4) राजगढ़
श्री ऋतुराज बसंत कुमार
(6) पीठासीन अधिकारी, विशेष न्यायालय की हैसियत से. श्री कुशल पाल सिंह के स्थान पर.
पन्ना
पन्ना
मनावर
पन्ना
2 श्री प्रकाश चन्द्र गुप्ता (सीनियर)
पीठासीन अधिकारी विशेष न्यायालय की हैसियत से श्री राम नारायण चौधरी के स्थान पर .
उच्च न्यायालय के आदेशानुसार , मनोहर ममतानी, रजिस्ट्रार जनरल.
जबलपुर, दिनांक 20 अप्रैल 2016
क्र. सी- 1424- तीन-6-4-81 भाग पांच. मध्यप्रदेश डकैती और व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम, 1981 ( अधिनियम क्रमांक 36 सन् 1981 ) की धारा 6 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, जबलपुर, एतद्वारा , अपनी अधिसूचना क्रमांक बी/ 1480 , दिनांक 8 अप्रैल 2015 में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्:-
संशोधन
उक्त अधिसूचना की अनुसूची में अनुक्रमांक ( 1 ) तथा उससे संबंधित स्तंभ ( 2 ) में वर्णित वर्तमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जावें:-
अनुसूची
क्र. क्षेत्र जिसके लिए विशेष न्यायाधीश की नियुक्ति की गई शासन द्वारा निर्मित स्पेशल कोर्ट का नाम अधिकारी का नाम एवं पदनाम, विशेष न्यायाधीश की नियुक्ति के संबंध में
(4)
(3)
(1)
(2)
विशेष न्यायालय क्रमांक-1 , भिण्ड 2 श्री उमेश पांडव , चतुर्थ अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , भिण्ड.
राजस्व जिला भिण्ड की तहसील भिण्ड, तहसील रौन एवं तहसील मिहोना की क्षेत्रीय अधिकारिता.
[ भाग 1 1746
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 मई 2016
(3)
(4) (2)
(1)
विशेष न्यायालय गोहद, भिण्ड 2-क
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, गोहद का न्यायालय.
श्री पी . सी. आर्य, द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , गोहद, भिण्ड.
विशेष न्यायालय लहार, भिण्ड 2-ख
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, लहार का न्यायाालय .
श्री पवन कुमार शर्मा, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, लहार, भिण्ड.
विशेष न्यायालय क्रमांक-2 , भिण्ड 2--ग श्री कुलदीप जैन, द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, भिण्ड.
राजस्व जिला भिण्ड की तहसील अटेर, तहसील गोरमी एवं तहसील मेहगांव की क्षेत्रीय अधिकारिता.
No. C- 1424- III . - 6-4-81 Pt . - VIII. In exercise of the powers conferred by sub - section (2) of the Section 6 of Madhya Pradesh Dacoity Aur Vyapharan Prabhavit Kshetra Adhiniyam , 1981 (Act No. 36 of 1981 ) , the High Court of Madhya Pradesh , Jabalpur hereby makes the following amendment in its Notification No. D- 1480 - III - 6-4-81 Pt- VII , dated 8th April , 2015 , namely :-
AMENDMENT
In the Schedule of the said Notification in Serial No. ( 1 ) for the existing entries in Column No. (2) , the following entries shall be substituted :-
SCHEDULE
Name of the Special Court established by the State Government .
S. No. Name & Designation of the Presiding Officer appointed in the Special Court
Area for which the
appointment made in
Special Court
(3)
(2)
(1)
2
(4) Special Court No. 1 , Bhind .
Shri Umesh Pandav , IVth ASJ , Bhind .
Areas of Tehsil Bhind , Tehsil Raun & Tehsil Mihona of Revenue District Bhind .
Special Court Gohad , Bhind 2-A
Territorial jurisdiction of Gohad.
Shri P. C. Arya , IInd ASJ , Gohad, Bhind .
Special Court Lahar , Bhind 2-B
Territorial jurisdiction of Lahar .
Shri Pawan Kumar Sharma , ASJ , Lahar , Bhind.
2-C
Special Court No. 2, Bhind Shri Kuldeep Jain , IInd ASJ , Bhind
Areas of Tehsil Ater , Tehsil Gormi and Tehsil Mehgaon of Revenue District Bhind
Jabalpur , the 23rd April 2016
No. C- 1549 - III - 6-4-57 .- In exercise of the powers conferred by sub- section (3 ) of Section 9 of the Code of Criminal Procedure , 1973 ( Act No. 2 of 1974) and all other enabling provisions , the High Court of Madhya Pradesh hereby designates Additional Sessions Judges , named in the Column No. (3 ) of the following Table for the places specified in the corrresponding entry in Column No. (2 ) thereof for trial of offences relating to matters investigated by 1747
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 मई 2016
भाग 1 ]
the Central Bureau of Investigation in supersession of all its earlier notifications in this regard in respect of desig- nating Judges for the places specified in Column No. (2) of the following Table: -
TABLE
Name of the Additional Sessions Judge (3)
Place (2)
S. No. (1)
Shri Raveendra Kumar Bhadrasen , II ASJ 1.
Bhopal
2.
Indore
Shri Jai Prakash Singh , IV ASJ
Jabalpur , the 27th April 2016
No. B- 1996- III - 6-6-84. In exercise of the powers conferred by sub - section (3 ) of Section 9 of the Code of Criminal Procedure , 1973 (Act No. 2 of 1974) and all other enabling provisions , the High Court of Madhya Pradesh hereby designates Ku. Jasbeer Kaur Sasan , IX ASJ , Ujjain to be the Presiding Officer of the Court for trial of offences ofRape , Gang - rape , Murder with Rape and all other offences relating thereto for the District Headquarter Ujjain , in supersession of all its earlier notifications in this regard in respect of Ujjain .
By order of the High Court , VIVEK SAXENA , OSD ( DE ) .