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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

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Published 03 June 2016

Type
Ordinary
Gazette no.
23
Part
1
Identifier
in.gazette.madhya.2016-06-03.23.Ordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

मध्यप्रदेश शासन

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सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 23 ]

भोपाल , शुक्रवार, दिनांक 3 जून 2016- ज्येष्ठ 13 , शक 1938

विषय-सूची

भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश , ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश , (3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं,

भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.

(2 ) सांख्यिकीय सूचनाएं,

भाग 4.- ( क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3 ) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,

(ख) ( 1 ) अध्यादेश , ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम,

(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 4 मई 2016

क्र. ई- 1-337-2007-5- एक. श्री विनोद कुमार कटेला, सेवा निवृत्त भा.प्र.से. ( 1992 ) तत्कालीन अतिरिक्त आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर ( वर्तमान में सेवानिवृत्त ) के विरुद्ध सुश्री शारदा टिकनू निवासी डिपुपारा जिला बिलासपुर ( छत्तीसगढ़ ) द्वारा की गई शिकायत पर थाना अजाक, बिलासपुर ( छ.ग. ) में धारा 376 (ख ) भारतीय दण्ड विधान तथा धारा 3 ( 1 ) ( 12 ) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम , 1989 के तहत अपराध क्रमांक 2/2001 , दिनांक 27 अप्रैल 2001 को पंजीबद्ध किया गया और उनके विरुद्ध दिनांक 16 दिसम्बर 2005 को माननीय न्यायालय , बिलासपुर में चालान प्रस्तुत किया गया . श्री कटेला की दिनांक 14 मई 2007 को पुलिस हिरासत में लिये जाने एवं तत्पश्चात् उन्हें जेल में निरूद्ध (Custody ) किए जाने की अवधि 48 घण्टे से अधिक होने के कारण श्री कटेला को विभागीय आदेश दिनांक 17 मई 2007 द्वारा दिनांक 14 मई 2007 से निलंबित किया गया. श्री कटेला के निलंबन में समय- समय पर वृद्धि की जाती रही. अंतिम बार श्री कटेला के निलंबन में 17 जनवरी 2012 द्वारा दिनांक 18 जनवरी 2012 से 180 दिवस की वृद्धि की गई .

(2 ) माननीय विशेष सत्र न्यायालय , बिलासपुर ( छ.ग. ) ने विशेष प्रकरण क्रमांक 32/2007 में दिनांक 7 अप्रैल 2012 द्वारा श्री कटेला को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त किया गया .

" अभियोजन संदेह से परे अभियुक्त के विरुद्ध धारा 376 ( 2 ) ( ख) भारतीय दण्ड विधान एवं धारा 3 ( 2 ) ( 5 ) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम का आरोप संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है . परिणामतः अभियुक्त विनोद कुमार जैन आत्मज श्री नेमीचंद जैन को धारा 376 ( 2 ) (ख )

1851

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2016.

1852

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 जून 2016

भारतीय दण्ड विधान एवं धारा 3 (2 ) ( 5 ) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के आरोप में संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त किया जाता है . अभियुक्त के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं. "

(3) आवंटन वर्ष 1991 के पूर्व के अवशेष अधिकारी व आवंटन वर्ष 1992 के अधिकारियों की अधिसमय वेतनमान में पदोन्नति के बारे में विचार करने हेतु छानबीन समिति की बैठक दिनांक 20 फरवरी 2008 को आयोजित की गई थी. तत्समय श्री व्ही . के. कटेला भा.प्र.से. ( 1992 ) के विरुद्ध अभियोजन प्रकरण लंबित था तथा वे दिनांक 14 मई, 2007 से निलंबनाधीन थे. इसके अलावा श्री कटेला के अप्रैल 1998 से जुलाई 1998, अप्रैल 2000 से दिसम्बर, 2000, वर्ष 2004-05 तथा वर्ष 2006-07 के गोपनीय प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं थे. समिति द्वारा गोपनीय प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं होने से श्री कटेला की पदोन्नति की उपुयक्तता के संबंध में विचार नहीं किया गया और यह निर्देश दिये कि श्री कटेला के अनुपलब्ध गोपनीय प्रतिवेदन एकत्र होने पर उनका प्रकरण समिति के समक्ष पुनः विचारार्थ प्रस्तुत किया जाए. आवंटन वर्ष 1992 के भा.प्र.से. अधिकारियों को भा.प्र.से. के अधिसमय वेतनमान में पदोन्नति प्रदान करने संबंधी आदेश क्रमांक ई -1-53-2006-5- एक, दिनांक 26 फरवरी 2008 द्वारा जारी किये गये.

(4 ) श्री विनोद कुमार कटेला, सेवानिवृत्त भा.प्र.से. ( 1992 ) के अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग जबलपुर के पद पर पदस्थ रहने के दौरान प्रकरण क्रमांक रिव्यू- 201- बी- 121-2001-02 श्री भगवान- दास पटेल विरुद्ध शासन में दिनांक 22 दिसम्बर 2004 को नियम विरुद्ध आदेश पारित करने के कारण दिनांक 29 जून 2010 को श्री कटेला को जारी कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया . इस बारे में श्री कटेला से अंतरिम एवं अंतिम उत्तर क्रमशः दिनांक 22 अप्रैल 2011 एवं दिनांक 24 मई 2011 को प्राप्त हुआ. श्री कटेला के उक्त उत्तरों पर आयुक्त, जबलपुर संभाग से दिनांक 17 जुलाई 2012 को प्रतिवेदन प्राप्त हुआ.

विचारोपरांत राज्य शासन द्वारा श्री कटेला के विरुद्ध दिनांक 29 जून 2010 को जारी उपरोक्त कारण बताओ सूचना पत्र से संस्थित अनुशासनात्मक कार्यवाही का यह प्रकरण अप्रसन्नता संसूचित करते हुए पर बिना किसी दण्ड के समाप्त किया गया.

(5) श्री कटेला की दिनांक 14 मई 2007 से 14 जुलाई 2012 तक की निलंबन अवधि के नियमन एवं इस अवधि के स्वत्वों के भुगतान आदि के संबंध में अखिल भारतीय सेवाएं ( अनुशासन तथा अपील) नियम, 1969 के नियम 5 बी( 5 ) सहपठित नियम 5बी ( 9 ) के अन्तर्गत दिनांक 13 अगस्त 2015 को इस आश्य का सूचना पत्र जारी किया गया कि चूंकि माननीय सत्र न्यायालय बिलासपुर द्वारा निर्णय दिनांक 7 अप्रैल 2012 से श्री कटेला को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त किया गया है , तथा ऐसे करते समय माननीय न्यायालय

[भाग 1 द्वारा निकाले गए निष्कर्ष के आलोक में श्री कटेला के विरूद्ध संस्थित इस आपराधिक प्रकरण और उसके अनुक्रम में राज्य शासन द्वारा की गई श्री कटेला के निलंबन की कार्रवाई को किसी भी तरह " पूरी तरह अनौचित्यपूर्ण " ( wholly unjustified ) नहीं ठहराया जा सकता है. अतः क्यों ना श्री कटेला की निलंबन अवधि के लिए उनके वेतन एवं भत्तों की राशि इस निलंबन अवधि में श्री कटेला को प्राप्त हुए जीवन निर्वाह भत्ता की राशि तक सीमित कर दी जाए तथा उक्त नियम 5 ( बी) के उपनियम (7 ) में तहत उपरोक्त निलंबन अवधि कर्तव्य अवधि मान्य की जाए. श्री कटेला से इस संबंध में नोटिस प्राप्ति से 60 दिवस के भीतर अभ्यावेदन चाहा गया. श्री कटेला का अभ्यावेदन दिनांक 13 अक्टूबर 2013 विभाग में दिनांक 26 अक्टूबर 2015 को प्राप्त हुआ. श्री विनोद कुमार कटेला, भा.प्र.से. (1992) , अतिरिक्त आयुक्त, जबलपुर संभाग ( वर्तमान में सेवानिवृत्त) के विरुद्ध संस्थित उक्त विभागीय जांच प्रकरण आदेश क्रमांक डी- 2-16-2007-6- एक, दिनांक 9 मार्च 2016 द्वारा सापेक्ष निराकृत किया गया है और श्री कटेला की दिनांक 14 मई 2007 से 14 जुलाई 2012तक की निलंबन अवधि को कर्तव्य अवधि मानते हुए, इस अवधिके समस्त वेतन भत्तों आदि का भुगतान श्री कटेला को उनकी निलंबन अवधि में उन्हें प्रदान किये गए निर्वाह भत्ते एवं अन्य भत्तों आदि का सामायोजन करते हुए किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है.

(6 ) सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक डी-2-16- 2007-6- एक, दिनांक 9 मार्च 2016 अनुसार श्री विनोद कुमार कटेला, सेवानिवृत्त भा.प्र.से. ( म. प्र. 1992 ) तत्कालीन अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर के विरुद्ध संस्थित अभियोजन प्रकरण में उनके दोष मुक्त होने, उन्हें जारी कारण बताओं पत्र उपरोक्तानुसार समाप्त किए जाने और श्री कटेला की दिनांक 14 मई 2007 से 14 जुलाई 2012 तक की निलंबन अवधि को कर्त्तव्य अवधि मानते हुए, इस अवधि के समस्त वेतन भत्तों आदि का भुगतान श्री कटेला को उनकी निलंबन अवधि में उन्हें प्रदान किये गये निर्वाह भत्ते एवं अन्य भत्तों आदि का समायोजन करते हुए, किए जाने की बारे में स्वीकृति प्रदान किए जाने के फलस्वरूप अब श्री विनोद कुमार कटेला, भा.प्र.से. ( 1992) प्रवर श्रेणी वेतनमान से अधिसमय वेतनमान में पदोन्नति हेतु अर्हता प्राप्त कर चुके हैं.

(7) श्री विनोद कुमार कटेला , सेवानिवृत्त भा.प्र.से. ( 1992 ) को स्वीकृत प्रवर श्रेणी वेतनमान/पदोन्नति आदेश क्रमांक ई- 1-334- 2004-5 - एक, दिनांक 1 जनवरी 2005 को जारी किया गया और श्री कटेला प्रवर श्रेणी वेतनमान में कार्यरत रहते हुए दिनांक 30 जून 2015 सेवानिवृत्त हो चुके हैं.

(8 ) श्री विनोद कुमार कटेला, सेवानिवृत्त भा.प्र.से. ( 1992 ) के विरुद्ध संस्थित प्रकरण उपरोक्तानुसार बिना किसी दण्ड के समाप्त किया जाने के आलोक में आवंटन वर्ष 1992 के भा.प्र.से. अधिकारियों में श्री विनोद कुमार कटेला, भा.प्र.से. ( 1992 ) को आवंटन वर्ष भाग 1 ]

1853

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 जून 2016

1992 के अन्य भा.प्र.से. को प्राप्त अधिसमय वेतनमान प्रदान किए जाने की तिथि अर्थात् दिनांक 20 मई 2008 से अधिसमय वेतनमान (रुपये 37400-67000 +ग्रेड पे 10,000 ) काल्पनिक पदोन्नति (Notional Promotion ) प्रदान करता है.

(9 ) अधिसमय वेतनमान में श्री विनोद कुमार कटेला , सेवानिवृत्त भा.प्र.से. ( 1992) का वेतन एवं अन्य स्वत्व काल्पनिक पदोन्नति की तिथि अर्थात् दिनांक 26 फरवरी 2008 से निर्धारित होंगे , किन्तु उन्हें काल्पनिक पदोन्नति की तिथि अर्थात् दिनांक 20 मई 2008 से लेकर सेवानिवृत्ति की तिथि अर्थात् दिनांक 30 जून 2015 के बीच की अवधि के वेतन/ भत्तों के एरियर्स की राशि की पात्रता " काम नहीं वेतन नहीं" के सिद्धांत के आधार पर देय नहीं होगी .

भोपाल , दिनांक 5 मई 2016

क्र. ई. - 5-690- आयएएस - लीव- 5 - एक. ( 1 ) श्री अनिरूद्ध मुकर्जी, आयएएस. , सचिव, मध्यप्रदेश शासन , वित्त विभाग को दिनांक 16 से 20 मई 2016 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 14 , 15 मई 2016 एवं 21 , 22 मई 2016 का सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है .

(2) अवकाश से लौटने पर श्री अनिरूद्ध मुकर्जी को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक , स्थानापन्न सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3 ) अवकाशकाल में श्री अनिरूद्ध मुकर्जी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अनिरूद्ध मुकर्जी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई. -5-691- आयएएस लीव-5- एक ( 1 ) श्रीमती दीप्ति गौड़ मुकर्जी, आयएएस. , आयुक्त- सह - संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग को दिनांक 16 से 20 मई 2016 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 14 , 15 मई 2016 एवं दिनांक 21 , 22 मई 2016 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है .

(2 ) अवकाश से लौटने पर श्रीमती दीप्ति गौड़ मुकर्जी को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त सह- संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र तथा पदेन सचिव , मध्यप्रदेश शासन , स्कूल शिक्षा विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3 ) अवकाशकाल में श्रीमती दीप्ति गौड़ मुकर्जी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती दीप्ति गौड़ मुकर्जी अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.

भोपाल , दिनांक 6 मई 2016

क्र. ई. - 5-848- आयएएस- लीव- 5 - एक.-( 1 ) श्री लक्ष्मीकांत द्विवेदी, आयएएस. , उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, नर्मदा घाटी विकास विभाग , गृह विभाग को दिनांक 14 से 23 अप्रैल 2016 तक, दस दिन का लघुकृत अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है . उक्त अवकाश के साथ दिनांक 24 अप्रैल 2016 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2 ) अवकाश से लौटने पर श्री लक्ष्मीकांत द्विवेदी को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्नं उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, नर्मदा घाटी विकास विभाग , गृह विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री लक्ष्मीकांत द्विवेदी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री लक्ष्मीकांत द्विवेदी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 7 मई 2016

क्र. ई. -5-483- आयएएस- लीव- 5- एक.-( 1 ) श्री के. के. सिंह, आयएएस. , राहत आयुक्त एवं पदेन प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व एवं पुनर्वास विभाग तथा पुनर्वास आयुक्त को दिनांक 16 से 20 मई 2016 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 14, 15 मई 2016 तथा दिनांक 20 , 21 मई 2016 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) श्री के. के. सिंह, की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री राजीव रंजन , भाप्रसे विकअ- सह- आयुक्त भू- अभिलेख एवं बंदोबस्त, ग्वालियर तथा पदेन प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री के. के. सिंह को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न राहत आयुक्त एवं पदेन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व एवं पुनर्वास विभाग तथा पुनर्वास आयुक्त के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री के. के. सिंह द्वारा राहत आयुक्त एवं पदेन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व एवं पुनर्वास विभाग तथा पुनर्वास आयुक्त का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री राजीव रंजन , भाप्रसे उक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

1854

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 जून 2016

(5) अवकाशकाल में श्री के. के. सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री के. के. सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल , दिनांक 10 मई 2016

क्र. ई. -5-825 - आयएएस- लीव - 5 - एक. ( 1 ) डॉ. सुदाम पंढरीनाथ खाड़े, आयएएस . , कलेक्टर, जिला सीहोर को दिनांक 6 से 11 मई 2016 तक छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है..

(2 ) डॉ. सुदाम पंढरीनाथ खाड़े की अवकाश अवधि में डॉ. आर. आर. भोंसले , मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, सीहोर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक कलेक्टर, जिला सीहोर का प्रभार सौंपा जाता है .

(3 ) अवकाश से लौटने पर डॉ. सुदाम पंढरीनाथ खाड़े को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर , जिला सीहोर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) डॉ. सुदाम पंढरीनाथ खाड़े द्वारा कलेक्टर जिला सीहोर का कार्यभार ग्रहण करने पर डॉ. आर. आर. भोंसले, कलेक्टर, जिला सीहोर के प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में डॉ. सुदाम पंढरीनाथ खाड़े को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. सुदाम पंढरीनाथ खाड़े अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल , दिनांक 12 मई 2016

क्र. ई. - 5-649- आयएएस- लीव-5- एक. ( 1 ) श्रीमती रश्मि अरूण शमी, आयएएस. , सचिव , ( कार्मिक ) , मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग को दिनांक 23 से 26 मई 2016 तक चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती रश्मि अरूण शमी को सचिव, ( कार्मिक ) , मध्यप्रदेश शासन , सामान्य प्रशासन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3 ) अवकाशकाल में श्रीमती रश्मि अरूण शमी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती रश्मि अरूण शमी अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.

क्र. ई. - 5-687 - आयएएस- लीव - 5 - एक. ( 1 ) श्री नीतेश व्यास, आयएएस. , आयुक्त, म. प्र. गृह निर्माण मण्डल तथा पदेन सचिव , मध्यप्रदेश शासन , नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग को दिनांक 16 से 27 अगस्त 2016 तक, बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 13 , 14 , 15 अगस्त 2016 एवं 28 अगस्त 2016 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री नीतेश व्यास को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त, म. प्र. गृह निर्माण मण्डल तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन , नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3 ) अवकाशकाल में श्री नीतेश व्यास को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री नीतेश व्यास अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई. -5-873 - आयएएस- लीव - 5- एक. ( 1 ) श्री अभिषेक सिंह, आयएएस. , कलेक्टर , जिला उमरिया को दिनांक 3 से 6 मई 2016 तक, चार दिन का पितृत्व अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2 ) श्री अभिषेक सिंह की अवकाश अवधि में श्री शिवेन्द्र बहादुर सिंह चौहान, अपर कलेक्टर जिला उमरिया को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, कलेक्टर, जिला उमरिया का प्रभार सौंपा जाता है.

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री अभिषेक सिंह को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला उमरिया के पद पर पुनः पदस्थकिया जाता है.

(4) श्री अभिषेक सिंह द्वारा कलेक्टर, जिला उमरिया का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री शिवेन्द्र बहादुर सिंह चौौहन, कलेक्टर, जिला उमरिया के प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री अभिषेक सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अभिषेक सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल , दिनांक 13 मई 2016

क्र. ई- 1-163-2016-5- एक. राज्य शासन, एतद्वारा , श्री केदार लाल शर्मा, भाप्रसे ( 1999 ) विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी- सह- संचालक, आदिम जाति क्षेत्रीय विकास योजनाएं को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ आगामी आदेश तक, पदेन सचिव , मक्यप्रदेश शासन, अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग भी घोषित करता है.

1855

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 जून 2016

भाग 1 ]

भोपाल , दिनांक 16 मई 2016

क्र. ई. - 5-671 - आयएएस- लीव- एक-5.- ( 1 ) श्रीमती दीपाली रस्तोगी , आयएएस . , आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएं, मध्यप्रदेश तथा आयुक्त, खाद्य सुरक्षा नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन तथा पंजीयन महानिरीक्षक एवं अधीक्षक मुद्रांक, मध्यप्रदेश तथा पदेन सचिव , वाणिज्यिक कर विभाग को दिनांक 26 मई से 25 जून 2016 तक इक्तीस दिन का चाइल्ड केयर अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) श्रीमती दीपाली रस्तोगी की अवकाश की अवधि में आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएं, मध्यप्रदेश तथा आयुक्त, खाद्य सुरक्षा नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन का प्रभार श्री व्ही. किरण गोपाल, मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एवं संचालक एडस तथा अपर प्रबंध संचालक मध्यप्रदेश ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन कार्पोरेशन लिमिटेड को तथा पंजीयन महानिरीक्षक एवं अधीक्षक मुद्रांक, मध्यप्रदेश का प्रभार श्री एम सेलवेन्द्रन , आयएएस. , प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रिानिक विकास निगम एवं कार्यपालक संचालक, राज्य लोक सेवा प्राधिकरण को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ -साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्रीमती दीपाली रस्तोगी आयएएस को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएं, मध्यप्रदेश तथा आयुक्त, खाद्य सुरक्षा नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन तथा पंजीयन महानिरीक्षक एवं अधीक्षक मुद्रांक, मध्यप्रदेश तथा पदेन सचिव, वाणिज्यिक कर विभाग के पद पर पुनः पदस्थकिया जाता है .

(4) श्रीमती दीपाली रस्तोगी द्वारा आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएं, मध्यप्रदेश तथा आयुक्त, खाद्य सुरक्षा नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन तथा पंजीयन महानिरीक्षक एवं अधीक्षक मुद्रांक , मध्यप्रदेश तथा पदेन सचिव , वाणिज्यिक कर विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री व्ही. किरण गोपाल तथा श्री एम सेलवेन्द्रन सौंपे गये प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्रीमती रस्तोगी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ). प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती रस्तोगी अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.

क्र. ई. - 5-831 - आयएएस- लीव - 5 - एक. ( 1 ) श्रीमती स्वाती मीणा नायक, आयएएस. , अपर मिशन संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल को दिनांक 7 से 17 मई 2015 तक ग्यारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

(2 ) अवकाश से लौटने पर श्रीमती स्वाती मीणा नायक को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर मिशन संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(3 ) अवकाशकाल में श्रीमती स्वाती मीणा नायक को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती स्वाती मीणा नायक अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.

क्र. ई. - 5-882- आयएएस- लीव -5 - एक. ( 1 ) श्रीमती शिल्पा गुप्ता, आयएएस. , अपर परियोजना संचालक, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान को दिनांक 21 से 27 अप्रैल 2015 तक सात दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाशकाल में श्रीमती शिल्पा गुप्ता को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती शिल्पा गुप्ता अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.

क्र. ई. - 5-951 - आयएएस- लीव -5 - एक. ( 1 ) श्री रवीन्द्र सिंह, आयएएस. , उपसचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग को दिनांक 1 से 10 जून 2016 तक दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 11 एवं 12 जून 2016 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री रवीन्द्र सिंह को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उपसचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री रवीन्द्र सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री रवीन्द्र सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 18 मई 2016

क्र. ई. - 5-483- आयएएस- लीव- 5- एक.- इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 7 मई 2016 द्वारा श्री के. के. सिंह, आयएएस. , पदेन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व एवं पुनर्वास विभाग तथा पुनर्वास आयुक्त को दिनांक 16 से 20 मई 2016 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत करते हुए उनकी अवकाश अवधि में पदेन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व एवं पुनर्वास विभाग तथा पुनर्वास आयुक्त का प्रभार श्री राजीव रंजन , भाप्रसे विकअ- सह- आयुक्त-भू- अभिलेख बंदोवस्त, ग्वालियर तथा प्रमुख राजस्व आयुक्त एवं पदेन प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सौंपा गया है .

(2 ) श्री राजीव रंजन , भाप्रसे के पश्चिम बंगाल चुनाव में प्रेक्षक के पद पर प्रवास पर रहने के फलस्वरूप श्री के. के. सिंह, " आयएएस. , पदेन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व एवं पुनर्वास विभाग तथा पुनर्वास आयुक्त की अवकाश अवधि में उनका प्रभार अब श्री राजीव रंजन के स्थान पर श्री जी. पी. श्रीवास्तव , भाप्रसे, सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सौंपा जाता है .

1856

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 जून 2016

क्र. ई. - 5-671 - आयएएस- लीव -5 - एक.-( 1 ) श्रीमती दीपाली रस्तोगी , आयएएस. , आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएं, मध्यप्रदेश तथा आयुक्त, खाद्य सुरक्षा नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन तथा पंजीयन महानिरीक्षक एवं अधीक्षक मुद्रांक, मध्यप्रदेश तथा पदेन सचिव , वाणिज्यिक कर विभाग को समसंख्यक आदेश दिनांक 16 मई 2016 द्वारा दिनांक 26 मई से 25 जून 2016 तक इक्तीस दिन का चाइल्ड केयर अवकाश स्वीकृत किया गया था, में आंशिक संशोध करते हुए अब उन्हें दिनांक 18 मई से 17 जून 2016 तक इक्तीस दिन का संशोधित/पुनरीक्षित चाईल्ड केयर लीव स्वीकृत किया जाता है.

(2) शेष कंडिकाएं समसंख्यक आदेश दिनांक 16 मई 2016 अनुसार यथावत्.

क्र. ई. -5-687- आयएएस- लीव- 5 - एक.-( 1 ) श्री नीतेश व्यास , आयएएस . , आयुक्त, मध्यप्रदेश गृह निर्माण मण्डल तथा पदेन सचिव , मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग को दिनांक 23 मई से 4 जून 2016 तक तेरह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 21 , 22 मई 2016 एवं 5 जून 2016 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

( 2 ) श्री नीतेश व्यास की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री संदीप यादव, भाप्रसे , आयुक्त- सह- संचालक, नगर एवं ग्राम निवेश को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री नीतेश व्यास को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त, मध्यप्रदेश, गृह निर्माण मण्डल तथा पदेन सचिव , मध्यप्रदेश शासन , नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री नीतेश व्यास द्वारा आयुक्त, मध्यप्रदेश , गृह निर्माण मण्डल तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री संदीप यादव उक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

(5 ) अवकाशकाल में श्री नीतेश व्यास को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री नीतेश व्यास , अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

क्र. ई. - 5-772- आयएएस- लीव- 5 - एक. ( 1 ) श्री पी . नरहरि, आयएएस. , कलेक्टर, जिला इन्दौर को दिनांक 25 मई से 2 जून 2016 तक नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है, बशर्तें कि ग्रामोदय अभियान पूर्ण हो और इन्दौर में कोई कानून व्यवस्था संबंधी समस्या न हो .

[ भाग 1 (2) श्री पी. नरहरि की अवकाश अवधि में श्री दीपक सिंह, भाप्रसे, अपर कलेक्टर, इन्दौर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक कलेक्टर जिला इन्दौर का प्रभार सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री पी. नरहरि को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक , स्थानापन्न कलेक्टर, जिला इन्दौर के पद पर पुनः पदस्थकिया जाता है .

(4) श्री पी . नरहरि द्वारा कलेक्टर, जिला इन्दौर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री दीपक सिंह , कलेक्टर, जिला इन्दौर के प्रभार से मुक्तहोंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री पी. नरहरि को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री पी . नरहरि, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 19 मई 2016

क्र. ई. - 5-536- आयएएस लीव-5- एक. - ( 1 ) डॉ. एम. मोहनराव, आयएएस . , संचालक, आदिम जाति अनुसंधान एवं विकास संस्थान को दिनांक 23 मई से 4 जून 2016 तक तेरह दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 21 , 22 मई 2016 एवं 5 जून 2016 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2 ) डॉ. एम. मोहनराव की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री केदार लाल शर्मा , भाप्रसे, विकअ-सह-संचालक, आदिम जाति क्षेत्रीय विकास योजनाएं को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर डॉ. एम. मोहनराव को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न संचालक , आदिम जाति अनुसंधान एवं विकास संस्थान के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) डॉ. एम. मोहनराव द्वारा संचालक, आदिम जाति अनुसंधान एवं विकास संस्थान का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री केदार लाल शर्मा उक्त प्रभार से मुक्त होंगे .

(5) अवकाशकाल में डॉ. एम. मोहनराव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. एम. मोहनराव अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 जून 2016

भोपाल, दिनांक 20 मई 2016

क्र. ई - 5-501- आयएएस- लीव -5 - एक. ( 1 ) श्री बी. आर. नायडू, आयएएस. , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग को दिनांक 25 मई 2016 से 16 जून 2016 तक, तेईस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2 ) श्री बी. आर. नायडू की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री एम. के. वाष्र्णेय , भाप्रसे, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग एवं सामान्य प्रशासन विभाग ( मा. अ. ) को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री बी. आर. नायडू को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री बी. आर. नायडू द्वारा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री एम. के. वाष्र्णेय उक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

( 5 ) अवकाशकाल में श्री बी . आर. नायडू को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री बी. आर. नायडू अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई- 5-609 - आयएएस लीव-5- एक. ( 1 ) श्रीमती स्मिता भारद्वाज, भाप्रसे, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश वित्त निगम , इन्दौर को दिनांक 30 मई 2016 से 10 जून 2016 तक बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 11 , 12 जून 2016 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

( 2) श्रीमती स्मिता भारद्वाज की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह, भाप्रसे, आयुक्त वाणिज्यिक कर, इन्दौर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सौंपा जाता है .

(3) अवकाश से लौटने पर श्रीमती स्मिता भारद्वाज को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न प्रबंध संचालक, म. प्र. वित्त निगम, इन्दौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4 ) श्री स्मिता भारद्वाज द्वारा प्रबंध संचालक, म. प्र. वित्त निगम, इन्दौर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह उक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

1857 (5) अवकाशकाल में श्रीमती स्मिता भारद्वाज को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती स्मिता भारद्वाज अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.

क्र. ई. - 5-675- आयएएस - लीव - 5- एक. ( 1 ) श्री सतीश चन्द्र मिश्रा, आयएएस. , प्रमुख सचिव ( समन्वय ) मुख्य सचिव कार्यालय तथा प्रबंध संचालक, पाठ्य पुस्तक निगम को दिनांक 2 से 10 जून 2016 तक नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 11 , 12 जून 2016 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री सतीश चन्द्र मिश्रा को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न प्रमुख सचिव ( समन्वय ) मुख्य सचिव कार्यालय तथा प्रबंध संचालक, पाठ्य पुस्तक निगम पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3 ) अवकाशकाल में श्री सतीश चन्द्र मिश्रा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सतीश चन्द्र मिश्रा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई- 5-686 - आयएएस- लीव -5 - एक. ( 1 ) श्री फैज अहमद किदवई , आयएएस. , प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम को दिनांक 30 मई 2016 से 4 जून 2016 तक छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 29 मई 2016 एवं 5 जून 2016 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2 ) श्री फैज अहमद किदवई, आयएएस के अवकाश की अवधि में उनका प्रभार श्री मोहनलाल मीना, भाप्रसे , संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ -साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री फैज अहमद किदवई को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

1858

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 जून 2016

(4) श्री फैज अहमद किदवई द्वारा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री मोहनलाल मीना उक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

(5 ) अवकाशकाल में श्री फैज अहमद किदवई को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री फैज अहमद किदवई अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 23 मई 2016

क्र. ई- 1-152-2016-5-एक.- मध्यप्रदेश संवर्ग को आवंटित भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2015 बैच के निम्नलिखित परिवीक्षाधीन अधिकारियों को लाल बहादुर शास्त्री, राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी में प्रथम चरण के प्रशिक्षण समाप्ति पर राज्य में प्रशिक्षण के लिए उनके नाम के सामने दर्शाये जिलों में सहायक कलेक्टर के पद पर पदस्थ किया जाता है :-

क्र. अधिकारी का नाम सहायक कलेक्टर के पद पर पदस्थापना का जिला

(3)

(2)

(1)

1

ग्वालियर

श्री बालागुरू के.

2

बालाघाट

श्री पार्थ जैसवाल

रायसेन

3 श्री हिमांशु चन्द्र

सागर

4 सुश्री जे रीभा

5

होशंगाबाद

सुश्री संस्कृति जैन

सिंगरौली

6 श्री हर्षल पंचोली

रीवा

7 श्री मृणाल मीना

उज्जैन

8 सुश्री रानी बंसल

मंदसौर

श्री अर्पित वर्मा

9

खण्डवा

10 सुश्री अदिति गर्ग

धार

श्री हर्ष सिंह

11

सीहोर

12 श्री रौशन कुमार सिंह

रतलाम

13 श्री रितुराज

(2 ) उपर्युक्त अधिकारी लाल बहादुर शास्त्री, राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी में प्रथम चरण के प्रशिक्षण के बाद कार्यमुक्त होने पर, कार्यभार ग्रहण अवधि का लाभ उठाकर अपनी पदस्थापना के जिले में कार्यभार ग्रहण करेंगे .

भोपाल, दिनांक 24 मई 2016

क्र. ई- 5-805- आयएएस- लीव-5 - एक. ( 1 ) श्री विनोद सिंह बघेल , आयएएस . , सचिव , मध्यप्रदेश शासन, अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग को दिनांक 25 अप्रैल 2016 से 7 मई 2016 तक तेरह दिन का लघुकृत अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है . उक्त अवकाश के साथ दिनांक 8 , 9 मई 2016 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री विनोद सिंह बघेल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सचिव , मध्यप्रदेश शासन, अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3 ) अवकाशकाल में श्री विनोद सिंह बघेल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री विनोद सिंह बघेल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई- 5-817 - आयएएस- लीव-5 - एक. ( 1 ) श्री राहुल जैन, आयएएस. , कलेक्टर, जिला रीवा को दिनांक 13 से 17 जून 2016 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 11 , 12 जून 2016 एवं 18 जून 2016 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की भी अनुमति प्रदान की जाती है.

(2 ) श्री राहुल जैन की अवकाश अवधि में श्री कर्मवीर शर्मा, आयुक्त, नगर निगम, रीवा को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक कलेक्टर, जिला रीवा का प्रभार सौंपा जाता है .

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री राहुल जैन को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला रीवा के पद पर पुनः पदस्थकिया जाता है.

(4) श्री राहुल जैन द्वारा कलेक्टर, जिला रीवा का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री कर्मवीर शर्मा , कलेक्टर, जिला रीवा के प्रभार से मुक्तहोंगे.

(5 ) अवकाशकाल में श्री राहुल जैन को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राहुल जैन अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अन्टोनी डिसा, मुख्य सचिव.

भाग 1 ]

1859

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 जून 2016

भोपाल, दिनांक 24 मई 2016

क्र. एफ 5-1-2016- एक. ( 1 ) उच्च न्यायालय न्यायाधिपतिगण (सेवा शर्ते ) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अन्तर्गत मध्यप्रदेश के राज्यपाल, जस्टिस श्री जे. के. जैन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय , इन्दौर खण्डपीठ इन्दौर को दिनांक 29 से 30 मार्च 2016 तक के आकस्मिक अवकाश के साथ यात्रा सुविधा का लाभ लेने के फलस्वरूप भारत सरकार, कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के ज्ञापन क्रमांक एफ क्र. 31011-4-2008 - ईएसटीटी ( ए) , दिनांक 23 सितम्बर 2008 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत एल.टी.सी. एवं 10 दिवस का पूर्ण वेतन भत्ते सहित अवकाश नगदीकरण करने की स्वीकृति प्रदान करते हैं.

(2 ) उपरोक्तानुसार नगद भुगतान एकमुश्तं किया जावे. भारत सरकार के उक्त निर्देशों के प्रावधान अनुसार यह नगदीकरण सेवानिवृत्ति के समय अनुमत अधिकतम 300 दिन के नगदीकरण में से घटाया नहीं जावेगा.

क्र. एफ 5-04-2013- एक. ( 1 ) उच्च न्यायालय न्यायाधिपतिगण ( सेवा शर्ते ) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अन्तर्गत मध्यप्रदेश के राज्यपाल, जस्टिस श्री यू. सी. माहेश्वरी , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, ग्वालियर खण्डपीठ ग्वालियर को दिनांक 23 से 26 मार्च 2016 तक के सार्वजनिक अवकाश के साथ यात्रा सुविधा का लाभ लेने के फलस्वरूप भारत सरकार, कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के ज्ञापन क्रमांक एफ क्र. 31011-4- 2008- ईएसटीटी ( ए) , दिनांक 23 सितम्बर 2008 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत एल.टी.सी. एवं 10 दिवस का पूर्ण वेतन भत्ते सहित अवकाश नगदीकरण करने की स्वीकृति प्रदान करते हैं.

(2) उपरोक्तानुसार नगद भुगतान एकमुश्त किया जावे. भारत सरकार के उक्त निर्देशों के प्रावधान अनुसार यह नगदीकरण सेवानिवृत्ति के समय अनुमत अधिकतम 300 दिन के नगदीकरण में से घटाया नहीं जावेगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , के. के. कातिया, अपर सचिव.

भोपाल , दिनांक 7 मई 2016

क्र. ई- 1-337-2007-5- एक- संशोधन. श्री विनोद कुमार कटेला, सेवानिवृत्त, 'भा.प्र.से. ( 1992) को अधिसमय वेतनमान में पदोन्नति संबंधी इस विभाग द्वारा जारी समसंख्यक आदेश दिनांक 4 मई 2016 के पृष्ठ-3 के पद-8 एवं 9 में उल्लेखित अंश " दिनांक- 20-05-2008 " के स्थान पर " दिनांक 26-02-2008 " पढ़ा जाए.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अनुभा श्रीवास्तव, उपसचिव ( कार्मिक ) .

भोपाल , दिनांक 20 मई 2016

क्र. ई. - 5-546- आयएएस- लीव- एक- 5.- ( 1 ) श्री आई . सी. पी. केशरी, प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन , ऊर्जा विभाग तथा विकअ कार्यालय आवासीय आयुक्त, मध्यप्रदेश भवन, नई दिल्ली को दिनांक 21 से 26 मार्च 2016 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ 19 , 20 मार्च 2016 एवं 27 मार्च 2016 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाशकाल में श्री आई. सी. पी. केशरी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिता था.

(3 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आई. सी. पी. केशरी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, फजल मोहम्मद , अवर सचिव " कार्मिक".

गृह विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 20 मई 2016

क्र. एफ-1 (ए) 18-82-ब-2- दो. श्री सुरेन्द्र सिंह , भा.पु.से. पुलिस महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय, मध्यप्रदेश , भोपाल को दिनांक 6 से 10 जून 2016 तक, पांच दिवस अर्जित अवकाश, दिनांक 5 एवं 11-12 जून 2016 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ खण्ड वर्ष 2014-17 के पार्ट वर्ष 2016-17 में गृह नगर की अवकाश यात्रा सुविधा के बदले में भारत भ्रमण की अवकाश यात्रा सुविधा के तहत् पत्नी के साथ कारगिल ( जम्मू कश्मीर ) जाने की अनुमति तथा 10 दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

क्र. परिवार के सदस्यों के नाम

(1) (2)

1 श्री सुरेन्द्र सिंह

2

संबंध (3) स्वयं पत्नी श्रीमती मीरा सिंह

2. अवकाश से लौटने पर श्री सुरेन्द्र सिंह, भा.पु.से. को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय , मध्यप्रदेश, भोप्राल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाशकाल में श्री सुरेन्द्र सिंह, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सुरेन्द्र सिंह, भा.पु.से. उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

1860

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 जून 2016

भोपाल, दिनांक 23 मई 2016

क्र. एफ-1 ( बी ) 85-2014-बी-4- दो. इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 27 अप्रैल 2016 द्वारा श्री अनिल कुमार सोनी, ए- 32- अभिनंदन नगर, सुखलिया, इन्दौर, मध्यप्रदेश की वैज्ञानिक अधिकारी ( रसायन शास्त्र ) के पद पर नियुक्ति संबंधी जारी आदेश की कंडिका-1 की पंक्ति 7 में त्रुटिवश अंकित वैज्ञानिक अधिकारी (जीव विज्ञान ) के स्थान पर वैज्ञानिक अधिकारी ( रसायन शास्त्र) पढ़ा जाये.

2. पूर्व समसंख्यक आदेश दिनांक 27 अप्रैल 2016 की शेष कंडिकाये यथावत रहेंगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, कमला उपाध्याय , अवर सचिव.

भोपाल, दिनांक 24 मई 2016

क्र. एफ- 1-79-2015- ब- 2- दो. श्री विजय कटारिया, भा.पु.से. , अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, आर्थिक अपराध ब्यूरो , भोपाल एवं श्री अशोक अवस्थी, भापुसे , अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, वि.पु. स्था. लोका. संगठन, भोपाल को मिड- केरियर ट्रेनिंग प्रोग्राम फेस- 3, ( एमसीटीपी ) फैस 5 में सम्मिलित होने के लिए नामांकित किया गया है. उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम दिनांक 6 जून 2016 से 17 जून 2016 तक, हैदराबाद एवं दिनांक 19 जून 2016 से 25 जून 2016 तक, यू. एस. ए. में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम पूर्ण होने के उपरान्त श्री विजय कटारिया, भापुसे एवं श्री अशोक अवस्थी, भापुसे कोदिनांक 27 से 30 जून 2016 तक, चार दिवस अर्जित अवकाश के लाभ के साथ ( एक्स- इण्डिया लीव्ह ) निम्नलिखित शर्तों के तहत स्वीकृत किया जाता है :-

1. विदेश में स्वास्थ्य/चिकित्सा आदि पर होने वाला किसी भी प्रकार का व्यय राज्य शासन द्वारा वहन नहीं किया जावेगा.

2. विदेश में शासकीय अथवा किसी निजी संस्था का आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे.

3. विदेश में कोई Assignment नहीं लेंगे.

4. स्वीकृत अवकाश में वृद्धि नहीं करेंगे.

2. अवकाश से लौटने पर श्री विजय कटारिया , भापुसे को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, आर्थिक अपराध ब्यूरो , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश से लौटने पर श्री अशोक अवस्थी, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, वि.पु. स्था. लोका. संगठन, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

4. अवकाशकाल में श्री विजय कटारिया , भापुसे एवं श्री अशोक अवस्थी, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री विजय कटारिया, भापुसे एवं श्री अशोक अवस्थी, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, डी. एस. मुकाती, अवर सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल, दिनांक 3 मई 2016

फा. क्र. 1-1-88- इक्कीस - ब( एक ) -1442-16.- भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 ( 1988 का 49 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना फा.क्र. 1-1-88- इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 24 अक्टूबर 2009 में जो मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग-1 में दिनांक 6 नवम्बर 2009 को प्रकाशित हुई थी, निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, अनुसूची में , अनुक्रमांक 24 एवं 33 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक और उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात् : -

अनुसूची

स्थानीय क्षेत्र अ.क्र. सेशन न्यायाधीश/अपर सेशन

न्यायाधीश

(3) (2)

(1)

"24

झाबुआ सेशन न्यायाधीश, झाबुआ

राजगढ़" 33 सेशन न्ययाधीश, राजगढ़

F-No. - 1-1-88 - XXI - B ( 1 ) -1442-016 .-In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of Section 3 of the Prevention of Corruption Act , 1988 (No. 49 of 1988 ) , the State Government , hereby , makes the following further amendment in this department's Notification F.No. 1-1-88 -XXI - B ( 1 ) , dated 24th October 2009 which was published in the Madhya Pradesh Gazette , Part - 1 , dated 6thNovember 2009 namely :-

AMENDMENT

In the said Notification , in the Schedule for serial number 24 and 33 and entries relating thereto , the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted , namely :-

SCHEDULE

Local area S.No. Sessions Judge / Additional Sessions Judge

(3)

(2)

(1)

Jhabua "24. Sessions Judge , Jhabua

Rajgarh .".

33. Sessions Judge , Rajgarh 1861

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 जून 2016

भाग 1 ]

भोपाल, दिनांक 10 मई 2016

फा. क्र. 3 ( बी ) 2-2014 - इक्कीस - ब( एक) 1782.-मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा परीक्षा 2014 की चयन सूची दिनांक 3 सितम्बर 2015 में सिविल न्यायाधीश वर्ग 2 ( प्रवेश स्तर) के पद पर चयनित अभ्यर्थी श्री जयबीर सिंह ( मेरिट क्र. 34) की ओर से प्रेषित आवेदन पत्र, विचारोपरांत स्वीकार करते हुए राज्य शासन , एतद्वारा , श्री जयबीर सिंह का नाम चयनित सिविल न्यायाधीश वर्ग 2 (प्रवेश स्तर ) की मुख्य चयन सूची के मेरिट क्र. 34 से विलोपित कर उनका चयन का अधिकार समाप्त करता है. साथ ही श्री जयबीर सिंह का नियुक्ति आदेश समसंख्यक दिनांक 14 फरवरी 2016 निरस्त किया जाता है.

फा. क्र. 3 (बी ) 2-2014- इक्कीस- ब( एक) 1782.- मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा परीक्षा 2014 की चयन सूची दिनांक 3 सितम्बर 2015 में सिविल न्यायाधीश वर्ग 2 ( प्रवेश स्तर) के पद पर चयनित अभ्यर्थी सुश्री नेहा यति ( मेरिट क्र. 47 ) की ओर से प्रेषित आवेदन पत्र, विचारोपरांत स्वीकार करते हुए राज्य शासन, एतद्वारा , सुश्री नेहा यति का नाम चयनित सिविल न्यायाधीश वर्ग 2 ( प्रवेश स्तर ) की मुख्य चयन सूची के मेरिट क्र. 47 से विलोपित कर उनका चयन का अधिकार समाप्त करता है. साथ ही सुश्री नेहा यति का नियुक्ति आदेश समसंख्यक दिनांक 25 फरवरी 2016 निरस्त किया जाता है.

भोपाल, दिनांक 24 मई 2016

फा. क्र. 17 (ई )43-2009- इक्कीस - ब ( एक ) -1735-2016 .- ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 ( 2009 का 4 ) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 17( ई )43-2009 - इक्कीस ब( 1 ) 1402-16 दिनांक 3 मई 2016 में निम्नलिखित और संशोधन करता है , अर्थात्:-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 28 , 37, 53 और 64 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं अर्थात् :-

पदस्थापना का स्थल न्यायाधिकारी का नाम

अनु. क्रमांक

(3) डिण्डौरी (1) "28.

(2) श्री सुरेश कुमार चौबे (जूनि. , व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 .

37.

इन्दौर श्री अमित रंजन समाधिया, चौबीसवें व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-1

रायसेन 53.

श्री सूरज सिंह राठौर, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 .

सीहोर 64-

श्री प्रबेन्द्र कुमार सिंह,

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश.

सारणी

ग्राम न्यायालय के मुख्यालय का नाम सिविल जिले का नाम

मध्यवर्ती स्तर की पंचायत के लिये ग्राम न्यायालय

का नाम

(6)

डिण्डौरी

(5) डिण्डौरी

(4) डिण्डौरी

इन्दौर इन्दौर

इन्दौर

रायसेन

रायसेन

रायसेन

सीहोर. "

सीहोर

सीहोर

F. No. 17(E)43-2009 - XXI - B ( 1 ) -1735-2016.-In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Gram Nyayalayas Act , 2008 (No. 4 of 2009 ) , the State Government , in Consultation with the High Court of Madhya Pradesh , hereby , makes the following further amendments in this Department's Notification F. No. 17 (E ) 43-2009- 1862

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 जून 2016

XXI- B (J ) 1402-16 , dated 03rd May, 2016 , namely :-

AMENDMENT

In the said Notification , in the table , for serial numbers 28 , 37, 53 and 64 and entries relating thereto , the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted , namely :-

S. No.

Place of Posting Name of Nyayadhikari

(3)

(2)

(1)

"28 .

Dindori Shri Suresh Kumar Choubey, ( Jr. ) Civil Judge, Class - 1 .

Indore 37. Shri Amit Ranjan Samadhiya , XXIVth Civil Judge , Class - 1 .

Raisen 53. Shri Suraj Singh Rathore IInd Civil Judge , Class - 1 .

Sehore 64.

Shri Prabendra Kumar Singh , IInd Additional Judge to Ist Civil Judge Class- 1 .

TABLE

Name of Civil District

Name of Headquarter ofGram Nyayalaya Name of Gram Nyayalaya for Panchayat at Intermediate level

(6) (4)

(5)

Dindori Dindori

Dindori

Indore

Indore Indore

Raisen Raisen

Raisen

Sehore . " Sehore

Sehore

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, विरेन्दर सिंह , प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 20 मई 2016

फा. क्र. 3 ( बी) 02-2014- इक्कीस- ब( एक ) शुद्धि- पत्र.- इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 18 जनवरी , 2016 की द्वितीय पंक्ती में अंकित " ताम्रकर "के स्थान पर " ताम्रकार " पढ़ा जाए.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

आर. के. वाणी , सचिव.

भोपाल, दिनांक 25 मई 2016

फा. क्र. 1 ( बी ) 11-2004- इक्कीस- ब ( दो) .- राज्य शासन द्वारा श्री अमित कुमार सिंह रघुवंशी अधिवक्ता को आदेश दिनांक 4 अक्टूबर 2014 के द्वारा एक वर्ष की परिवीक्षा अवधि दिनांक 4 अक्टूबर 2015 तक के लिए अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/अतिरिक्त लोक अभियोजक जिला गुना नियुक्त किया गया था, परन्तु आपके विरूद्ध प्राप्त शिकायत की जांच के उपरांत आपका कार्य आचरण उपयुक्त न पाये जाने के कारण आपकी परिवीक्षा अवधि में वृद्धि न करते हुए राज्य शासन एतद्वारा आपको तत्काल प्रभाव से पदमुक्त करता है.

फा. क्र. 1 (बी ) -11-2004- इक्कीस ब ( दो ) .- राज्य शासन द्वारा श्रीमती आशा किरण कौर, अधिवक्ता को आदेश दिनांक 4 अक्टूबर 2014 के द्वारा एक वर्ष की परिवीक्षा अवधि दिनांक 4 अक्टूबर 2015 तक के लिए अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/अतिरिक्त लोक अभियोजक जिला गुना नियुक्त किया गया था, परन्तु आपके विरूद्ध प्राप्त शिकायत की जांच के उपरांत आपका कार्य आचरण उपयुक्त न पाये जाने के कारण आपकी परिवीक्षा अवधि में वृद्धि न करते हुए राज्य शासन एतद्वारा आपको तत्काल प्रभाव से पदमुक्त करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जे. के. वैद्य , सचिव.

1863

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 जून 2016

भाग 1 ]

वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 18 मई 2016

क्र. एफ. 16-18-2015- बी- ग्यारह.- राज्य सरकार, एतद्वारा , मध्यप्रदेश निवेश क्षेत्र विकास और प्रबंध अधिनियम, 2013 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) सहपठित मध्यप्रदेश निवेश क्षेत्र विकास और प्रबंध नियम, 2016 के नियम 6 के उपनियम ( 1 ) के प्रावधानों अंतर्गत निम्नलिखित निगम/ कार्पोरेशन को उनके नाम के सामने दर्शाये गये क्षेत्राधिकार में गठित होने वाले निवेश क्षेत्रों के लिये निवेश क्षेत्र विकास एवं प्रबंध योजना ( स्कीम ) तैयार करने तथा अधिनियम एवं नियम के प्रावधानों को क्रियान्वित करने हेतु एजेन्सी के रूप में प्राधिकृत करता है : -

निगम/कार्पोरेशन का नाम अनु. क्र.

(2)

(1)

1 म. प्र. औद्योगिक केन्द्र विकास निगम, भोपाल.

2 म. प्र. औद्योगिक केन्द्र विकास निगम, जबलपुर.

3 इन्डस्ट्रीयल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कार्पोरेशन ग्वालियर.

4 म. प्र. औद्योगिक केन्द्र विकास निगम उज्जैन

क्षेत्राधिकार में स्थित जिलों के नाम (4)

एजेन्सी का क्षेत्राधिकार (3)

भोपाल एवं नर्मदापुरम राजस्व संभाग.

भोपाल , सीहोर, रायसेन , राजगढ़, विदिशा , बैतूल , होशंगाबाद, हरदा.

जबलपुर राजस्व संभाग

जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, छिन्दवाड़ा, सिवनी, मण्डला, बालाघाट, डिण्डोरी.

ग्वालियर एवं चंबल राजस्व संभाग.

श्योपुर, मुरैना, भिण्ड, ग्वालियर, शिवपुरी , गुना, अशोकनगर, दतिया.

उज्जैन राजस्व संभाग

देवास, रतलाम, शाजापुर, मंदसौर , नीमच, उज्जैन, आगर-मालवा.

i No. F 16-18-2015 - B - XI.- In exercise of the power conferred by sub - section ( 1 ) of Section 4 of the Madhya Pradesh Investment Region Development and Management Act , 2013 and sub- rule ( 1 ) of Rule 6 of the Madhya Pradesh Investment Region Development and Management Rules , 2016 the State Government hereby authorize following Nigam /Corporation to function as an Agency for Investment region to be constituted in their jurisdiction to prepare Investment Region Development and Management Schemes and to implement the provisions of the Act and rules :-

Name of the Nigam/Corporation

(2)

S. No. (1)

1 M.P. Audhyogik Kendra Vikas Nigam , Bhopal .

2 M.P. Audhyogik Kendra Vikas Nigam , Jabalpur.

3 Industrial Infrastructure Development Corporation , Gwalior.

4 M.P. Audhyogik Kendra Vikas Nigam Ujjain.

Jurisdiction of the Agency Name of the Distrcts situated injurisdiction

(4)

(3) Bhopal & Narmadapuram Revenue Division . Bhopal , Sehore , Raisen , Rajgarh , Vidisha, Betul , Hoshangabad , Harda.

Jabalpur Revenue Division Jabalpur , Katni , Narsinghpur ,

Chhindwara , Seoni , Mandla , Balaghat , Dindori .

Revenue Division . Gwalior & Chambal

Sheopur, Morena , Bhind , Gwalior , Shivpuri , Guna , Ashok Nagar , Datia .

Ujjain Revenue Division Dewas , Ratlam , Shajapur , Mandsaur, Neemuch , Ujjain , Agar-Malwa.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मोहम्मद सुलेमान, प्रमुख सचिव.

1864

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 जून 2016

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 25 मई 2016

क्र. -डी- 5-56-2004- चौदह- 3.- प्रदेश की निम्नलिखित कृषि उपज मण्डी समितियों में कृषक, व्यापारी एवं तुलैया- हम्माल प्रतिनिधि के स्थान उनके सम्मुख दर्शाये गये कारणों से रिक्त हो गये हैं :-

क्र.

जिले का नाम मण्डी समिति का नाम

(2)

(3) (1)

देवास 1

लोहार्दा

रतलाम 2

सैलाना

3

राधौगढ़

गुना 4

बीनागंज

गुना

पाटन

5

जबलपुर

डबरा

ग्वालियर 6

डबरा

ग्वालियर

देवास 7

देवास

सिंगरौली 8

सिंगरौली

9

आगर-मालवा

सुसनेर

पन्ना सिमरिया

10

पन्ना सिमरिया

पन्ना सिमरिया

खरगोन

करही

11

12

थांदला

झाबुआ वार्ड

पद रिक्ति का कारण

क्रमांक

(5)

(4)

05

प्रहलाद, कृषक सदस्य का दिनांक 5-3-2015 को स्वर्गवास होने के कारण.

07

कृषक सदस्य, श्री सलीम पठान , जो कृषक प्रतिनिधि वार्ड क्रमांक 7 का निर्वाचन शून्य घोषित हो जाने से.

10

श्री भमरलाल जी भील, कृषक सदस्य का दिनांक 19-10-2015 को स्वर्गवास होने के कारण.

09

श्रीमती मांगीबाई, मंडी सदस्य का दिनांक 31-01-2016 को स्वर्गवास होने के कारण .

श्री अनिल कुमार जैन , व्यापारी सदस्य का दिनांक 7-11-2015 को स्वर्गवास होने के कारण.

श्री राकेश गुप्ता , व्यापारी सदस्य का दिनांक 19-11-2015 को स्वर्गवास होने के कारण. i 10

श्री रघुवीर सिंह, कृषक सदस्य का दिनांक12-2-2016 को स्वर्गवास होने के कारण.

05

श्री सौभागसिंह गौड़ , कृषक सदस्य का दिनांक 19-11-2015 को स्वर्गवास होने के कारण.

श्री बहादुर प्रसाद केशरी , हम्माल- तुलैया का दिनांक 25-12-2015 को स्वर्गवास होने के कारण.

06

श्रीमती तेजबाई, कृषक सदस्य का दिनांक 25-1-2016 को स्वर्गवास होने के कारण.

01

श्री लक्ष्मीकांत चनपुरिया, कृषक सदस्य का संविदा वर्ग 03 में चयन हो जाने कारण.

07

श्री ध्यान सिंह, कृषक सदस्य द्वारा पद के त्यागपत्र दिये जाने के कारण.

जाने के कारण. श्री विजय कुमार अग्रवाल , व्यापारी सदस्य द्वारा पद से त्यागपत्र दिये 01

श्रीमति ज्योतिंबाई रावत, कृषक सदस्य द्वारा पद से त्यागपत्र दिये जाने के कारण.

01

श्री रमेशचन्द्र भटेवरा , कृषक सदस्य द्वारा दिनांक 14-3-2016 को पद से त्यागपत्र दिये जाने के कारण.

भाग 1 ]

1865

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 जून 2016

(4) (2)

(3)

(1)

04 थांदला

झाबुआ

थांदला

झाबुआ

03 थांदला

झाबुआ

09 थांदला

झाबुआ

08 थांदला

झाबुआ

06 थांदला

झाबुआ

07 थांदला

झाबुआ

07

मन्दसौर

13. पिपलिया

(5)

श्री नरसिंह भाबर , कृषक सदस्य द्वारा दिनांक 14-3-2016 को पद से त्यागपत्र दिये जाने के कारण.

श्री इरफान इब्राहिम, हम्माल तुलावटी सदस्य द्वारा दिनांक 14-3- 2016 को पद से त्यागपत्र दिये जाने के कारण.

श्री ज्योति डामोर, कृषक सदस्य द्वारा दिनांक 14-3-2016 को पद से त्यागपत्र दिये जाने के कारण .

श्री गौरसिंह डामोर, कृषक सदस्य द्वारा दिनांक 14-3-2016 को पद से त्यागपत्र दिये जाने के कारण.

श्रीमती हकरीबाई, कृषक सदस्य द्वारा दिनांक 14-3-2016 को पद से त्यागपत्र दिये जाने के कारण.

श्रीमती शांतिबाई, कृषक सदस्य द्वारा दिनांक 14-3-2016 को पद से त्यागपत्र दिये जाने का कारण.

श्रीमती नवलीबाई, कृषक सदस्य द्वारा दिनांक 14-3-2016 को पद से त्यागपत्र दिये जाने के कारण.

श्रीमती धापूबाई, कृषक सदस्य का स्वर्गवास होने के कारण.

अतः उपरोक्त 13 कृषि उपज मंडी समितियों के 23 रिक्त पदों को भरने के लिये मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा 13 ( 5 ) तथा मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी ( मंडी समिति का निर्वाचन ) नियम, 1997 के नियम 26 के अंतर्गत राज्य शासन निम्नानुसार समय- अनुसूची एतद्वारा विहित करती है :-

क्रमांक

कार्यवाही (2)

(1)

1 जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा निर्वाचन की सूचना तथा नाम-निर्देशन प्रारंभ होने का दिनांक.

2 नामनिर्देशन प्राप्त करने का अंतिम दिनांक 3 नामनिर्देशन पत्रों की संवीक्षा का दिनांक 4 अभ्यर्थियों से नाम वापस लेने का दिनांक 5 प्रत्याशियों की अंतिम सूची तथा प्रतीक आवंटन सूची का प्रकाशन एवं निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन.

6 आवश्यक होने पर मतदान का दिनांक 7 मतगणना का दिनांक ( 3.30 बजे दोपहर पश्चात्) 8 सारणीकरण एवं निर्वाचन परिणाम की घोषणा

निर्धारित तारीख/दिन

नियम

(3)

(4)

30-5-2016 (सोमवार) 27 एवं 29

29

6-6-2016 ( सोमवार )

33

7-6-2016 ( मंगलवार )

34

9-6-2016 ( गुरूवार)

35, 36 10-6-2016 ( शुक्रवार)

एवं 37

45

19-6-2016 ( रविवार)

74

19-6-2016 ( रविवार )

78

20-6-2016 ( सोमवार) राज्य शासन 7.00 बजे पूर्वान्ह से 3.00 बजे अपरान्ह का समय ऐसे समय के रूप में नियत करता है, जिसके दौरान यदि आवश्यक हुआ तो निर्वाचन के लिये उक्त विनिर्दिष्ट दिनांक को मतदान होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अजय गुप्ता, उपसचिव.

[भाग 1 1866

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 जून 2016

राजस्व विभाग

कार्यालय , कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छिन्दवाड़ा, दिनांक 31 मार्च 2016

क्र. 490.- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता , 1959 ( संख्या 20, 1959 ) की धारा 2 ( 1 ) की उपधारा ( य -5 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा नीचे दर्शाये अनुसूची में स्तम्भ ( 1 ) में वर्णित भूमि के भाग को स्तम्भ ( 2 ) में दर्शित नाम से तहसील जुन्नारदेव जिला छिन्दवाड़ा के अंतर्गत राजस्व ग्राम घोषित किया जाता है : -

अनुसूची

राजस्व ग्राम का नाम एवं प. ह. नं.

भू- भाग का विवरण ( मूल ग्राम का नाम व प. ह. नं. एवं इससे पृथक् किया गया क्षेत्रफल )

(2)

(1)

ग्राम- तराकढाना, प. ह. नं. 36 ग्राम तेलीवट, प. ह. नं. 36 से पृथक किया गया क्षेत्रफल-364.111 हेक्टेयर.

छिन्दवाड़ा, दिनांक 19 जून 2016

क्र. 803.- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 ( संख्या 20, 1959 ) की धारा 2 ( 1 ) की उपधारा ( य -5 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा नीचे दर्शाये अनुसूची में स्तम्भ ( 1 ) में वर्णित भूमि के भाग को स्तम्भ ( 2 ) में दर्शित नाम से तहसील परासिया जिला छिन्दवाड़ा के अंतर्गत राजस्व ग्राम घोषित किया जाता है : -

अनुसूची

राजस्व ग्राम का नाम एवं प. ह. नं.

भू- भाग का विवरण ( मूल ग्राम का नाम व प. ह. नं. एवं इससे पृथक् किया गया क्षेत्रफल ) (1)

(2) ग्राम-बाबाढाना, प. ह. नं. 14 ग्राम कोहका, प. ह.नं. 14 से पृथक किया गया क्षेत्रफल-248.477 हेक्टेयर.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , जे. के. जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला मंदसौर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

(प्रारंभिक सूचना)

मन्दसौर, दिनांक 13 मार्च 2015

प्र. क्र. 01 - अ - 82-2014-15.- चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में फतेहपुर चिकली तालाब योजना तहसील सीतामऊ जिला मन्दसौर की योजनान्तर्गत ग्राम चिकली के लिये आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची ( 2 ) में उल्लेखित है.

अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र. 30, सन् 2013 ) की धारा 11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची ( 2 ) की भूमि की अनुसूची ( 1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है :-

अनुसूची ( 1 )

ग्राम : चिकली

विवरण

स. क्र.

तहसील सीतामऊ अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा ( हेक्टर ) असिंचित

सिंचित

कुल

(5)

(3)

(2)

(1)

5.88

(4) 0.00

5.88

1 ग्राम चिकली

फतेहपुर चिकली तालाब

ग्राम चिकली.

1867

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 जून 2016

भाग 1 ]

अनुसूची-2

फतेहपुर चिकली तालाब निर्माण में आने वाली निजी भूमि का पूरक विवरण

प्रभावित भूमि स. क्र.

प्रभावित कृषक का नाम

सिंचित

खसरा नम्बर

कुल भूमि का रकबा (हे. में. )

असिंचित (6)

कुल (7)

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

ग्राम चिकली

0.42

0.42

0.42

179 पे.

1 रामकुंवर पति बिहारीसिंह राजपुत

0.16

0.16

197

0.16

2 मनसिंह पिता सरदारसिंह राजपुत

0.81

0.81

0.88

201

3 नाहरसिंह पिता उदयसिंह राजपुत

0.06

0.06

0.12

206/1

4 रघुवीरसिंह पिता लक्ष्मणसिंह राजपुत

0.20

0.20

0.40

206/2

5 मनोहरसिंह पिता लक्ष्मणसिंह राजपुत

0.20

0.20

0.43

206/3 मीन-1

6 भंवरसिंह पिता लक्ष्मणसिंह राजपुत

0.32

0.32

0.32

288/3

7 शांतिबाई पति रामनारायण बलाई

0.39

0.39

0.44

246

8 गट्टु पिता माधु भील

0.46

0.46

0.46

257

9 रूघनाथसिंह पिता देवीसिंह राजपुत

0.24

0.24

0.24

274

10

0.16

0.16

0.16

311

मंदिर श्री राचन्द्रजी प्रबंधक, कलेक्टर मध्यप्रदेश शासन.

0.11

0.11

0.11

288/1

11 भगतराम पिता धुरा बलाई

0.21

0.21

0.21

288/2

12 बद्रीलाल पिता धुरा बलाई

0.07

0.07

0.07

289/1

13 ललीताबाई पिता बाबुलाल भील

0.07

0.07

0.07

289/2

14 शम्भुलाल पिता भुवान भील

0.06

0.06

0.06

289/3

15 भारतलाल पिता भुवान भील

i

0.09

0.09

0.09

290/1

16 भंवरलाल पिता भेरूलाल भील

0.09

0.09

0.09

290/2

17 रामलाल पिता भेरूलाल

0.12

0.12

0.12

324/1

18 लालसिंह पिता देवीसिंह राजपुत

0.09

0.09

0.09

594/327

19 बिहारीसिंह पिता सरदारसिंह राजपुत

0.13

0.013

0.13

324/2

20 सामन्तसिंह पिता देवीसिंह राजपुत

0.10

0.10

0.20

351

21 मांगुसिंह पिता सज्जन सिंह , ईश्वरसिंह बा. भगवानसिंह सामंतसिंह कमलेश ना. बा. पिता मदनसिंह सरपरस्त , माता प्रेमकुंवर, बैवा मदनसिंह पेपकुंवर बैवाहिन्दुसिंह राजपुत.

0.19

0.19

0.19

235/2मीन 2

22 बसंतीबाई बैवा नन्दा, मदन भंवरबाई

पिता नन्दा.

0.30

0.30

0.60

337

23 प्रतापसिंह पिता गोरधनसिंह राजपुत

0.15

0.15

0.15

340

24 रामेश्वर पिता कुशाल भील

0.05

0.05

0.05

343

25 गोपालकुंवर पति मानसिंह राजपुत

0.05

0.05

0.05

344

26 सरूप पिता नन्दा बलाई

0.17

0.17

0.17

382

27 प्रभुबाई पिता भेरू भील

0.10

0.10

0.10

321 मी.1

28 भंवरसिंह पिता बगदुसिंह

0.30

0.30

0.91

180

लक्ष्मणसिंह पिता सरदारसिंह

29

1.24

299 पे.

30 रामसिंह पिता नाहरसिंह राजपुत

पाईप लाईन 400मीटर.

0.01

0.01

3.54

227

31 सेवाखातेदार

5.88

12.27

5.88

कुल योग :

[ भाग 1 1868

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 जून 2016

प्र. क्र. 01 - अ- 82-2014-15 .- चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में फतेहपुर चिकली तालाब योजना तहसील सीतामऊ जिला मन्दसौर की योजनान्तर्गत ग्राम करणपुरा के लिये आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, सर्वे क्रमाकवार विवरण अनुसूची ( 2 ) में उल्लेखित है.

अतः भू- अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्र. 30 सन् 2013 ) की धारा 11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची ( 2 ) की भूमि की अनुसूची ( 1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है : -

अनुसूची ( 1 )

ग्राम करणपुरा, तहसील सीतामऊ

विवरण

स. क्र.

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर में )

सिंचित

असिंचित

कुल

(5)

(3)

(4)

(2)

(1)

0.00 हे.

0.21 हे.

0.21 हे.

1 ग्राम करणपुरा

फतेहपुर चिकली तालाब

ग्राम करणपुरा

अनुसूची-2

फतेहपुर चिकली तालाब निर्माण में आने वाली निजी भूमि का पूरक विवरण

खसरा

प्रभावित भूमि स. क्र.

कुल भूमि का रकबा

प्रभावित कृषक का नाम

असिंचित

सिंचित

नम्बर

कुल

(5)

(6) (7)

(4)

(3)

(1)

(2)

ग्राम करणपुरा

0.08

0.08

24पे.

0.35

1. कमलेश पिता अमृतराम कुल्मी, निवासी चिकला.

0.01

0.01

0.09

25/1

2 कमलेश पिता अमृतराम कुल्मी, निवासी चिकला.

0.02

1.15

0.02

25/2

3 श्यामलाल पिता अमृतलाल कुल्मी

0.02

0.02

0.45

94/1

4 मानसिंह पिता मनोहरसिंह

0.02

0.46

0.02

94/2

5 दिपकुंवर बैवा मनोहरसिंह

0.02

0.02

0.45

95

6 ईश्वरसिंह पिता मनोहरसिंह राजपुत

46 मीन 1

0.91

7

कच्चा कुआ 1

कच्चा कुआ 1

शिवसिंह पिता प्रतापसिंह राजपुत, नि. करणपुरा.

पाईप लान 230

0.00

47

पाईप लाईन 230

मीटर एवं कच्चा

मीटर एवं कच्चा

8 कमलसिंह पिता भेरूसिंह राजपुत, निवासी करणपुरा.

कुआ 1

कुआ 1

0.00

91

पाईप लाईन 250

पाईप लाईन 250

9 बेबीकुंवर पति ईश्वरसिंह

मीटर.

मीटर.

0.00

93

कच्चा कुआ 1

कच्चा कुआ 1 10 रतनकुंवर पति मनोहरसिंह

0.04

0.36

0.04

115 मीन

11 भेरूलाल पिता देवा कुमावत

0.21

4.22

0.21

कुल योग :

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजीव सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

1869

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 जून 2016

भाग 1 ]

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय , कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ( मंडी) , जिला बुरहानपुर, मध्यप्रदेश

बुरहानपुर, दिनांक 3 जनवरी 2016

क्र. क - नि.शा. - मण्डी- 2015-01 .- एतद्वारा सूचित किया जाता है कि कृषि उपज मण्डी समिति 77 - बुरहानपुर, जिला बुरहानपुर के वार्ड क्रमांक 07 डोईफोडिया के उपनिर्वाचन 2015 में निम्नानुसार कृषक प्रतिनिधि निर्वाचित घोषित किये गये हैं :-

निर्वाचित सदस्य का नाम पद जिसके लिये निर्वाचित हुए (3)

पता (4)

क्रमांक (1) 1

(2) श्री मोतीलाल पिता हीरालाल

कृषक प्रतिनिधि

ग्राम ताजनापुर, पोस्ट डोईफोडिया, तहसील खकनार , जिला बुरहानपुर.

जे. पी. आईरिन सिंथिया , कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी .

कार्यालय, कलेक्टर, सिंहस्थ-2016 , उज्जैन उज्जैन , दिनांक 5 मई 2016

क्र. सिंहस्थ- 2016-2016-4036 .- मध्य भारत सिंहस्थ मेला अधिनियम, 1955 ( अधिनियम क्र. सन् 1955 ) की धारा 1 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मैं, कवीन्द्र कियावत, जिला दण्डाधिकारी , जिला उज्जैन ( म. प्र. ) उज्जैन में आयोजित होने वाले सिंहस्थ-2016 योजना हेतु निम्नानुसार अस्थाई मेला क्षेत्र घोषित करता हूं:-

रकबा ( हेक्टे. में) (3) 0.73

सर्वे क्रमांक (2) 176/2

क्षेत्र (1) ग्राम निनौरा

टीप.- उक्त सर्वे नम्बर की जानकारी तथा नक्शे तहसील कार्यालय उज्जैन में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु उपलब्ध रहेंगे .

कवीन्द्र कियावत, जिला दण्डाधिकारी.

कार्यालय , कलेक्टर ( श्रम शाखा ) , मण्डला, मध्यप्रदेश

मण्डला, दिनांक 16 मई 2016

क्र. 02-16. - बंधक श्रम प्रथा ( समाप्ति ) अधिनियम , 1976 की धारा 10 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए, मैं, प्रीति मैथिल, कलेक्टर, मण्डला, बंधक श्रम प्रथा ( समाप्ति ) अधिनियम , 1976 की धारा 13 ( 2 ) के अन्तर्गत जिला स्तरीय सतर्कता समिति तथा धारा 13 ( 3 ) के अन्तर्गत अनुभाग स्तरीय सतर्कता समिति का पुनर्गठन एतद्वारा करती हूं:-

जिला स्तरीय सतर्कता समिति जिला मण्डला (म. प्र. )

धारा 13 ( 2 ) खण्ड ( क ) के अनुसार -

अध्यक्ष

( 1 ) अपर जिला दण्डाधिकारी , मण्डला ( म. प्र. ), [भाग 1 1870

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 जून 2016

धारा 13 ( 2 ) खण्ड ( ख ) के अनुसार-

सदस्य

(1) श्री रोचीराम गुरवानी, सुभाष वार्ड , मण्डला

सदस्य

(2) श्री अमरजीत सिंह चौहान, मु.पो. मवई, जि. मण्डला

सदस्य

(3) श्री प्रमोद सिंघई, मु. पो. पिण्डरई. , जि. मण्डला

धारा 13 ( 2 ) खण्ड ( ग ) के अनुसार-

सदस्य

(1) श्री प्रफुल मिश्रा, आजाद वार्ड, मण्डला

सदस्य

(2) श्री रमेश चौकसे, मु. पो. निवास, जि. मण्डला

धारा 13 ( 2 ) खण्ड ( घ ) के अनुसार-

सदस्य

पुलिस अधीक्षक, मण्डला, जिला मण्डला

(1)

सदस्य

मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत मण्डला

(2)

सदस्य

(3) सहायक आयुक्त/जिला संयोजक, आदिम जाति कल्याण , मण्डला

धारा 13 ( 2 ) खण्ड ( ङ) के अनुसार-

सदस्य

लीड बैंक मैनेजर, मण्डला

(1)

1. अनुविभागीय स्तरीय सतर्कता समिति अनुविभाग अधिकारी मण्डला

धारा 13 ( 3 ) खण्ड ( क ) के अनुसार-

अध्यक्ष

(1) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , मण्डला

धारा 13 ( 3 ) खण्ड ( ख ) के अनुसार-

सदस्य

(1) श्री अशोक गोयल , मण्डला

सदस्य

(2) श्री प्रहलाद सिंह ठाकुर, मु. पो. बरंगवा, जिला मण्डला

सदस्य

(3) श्री कृष्ण कुमार चौकसे, जिला मण्डला

धारा 13 ( 3 ) खण्ड ( ग ) के अनुसार-

सदस्य

(1) श्रीमती पांचो बाई, मु. पो. बबैहा, जिला मण्डला

सदस्य

श्री विनय मिश्रा , मण्डला

(2)

धारा 13 ( 3 ) खण्ड ( घ ) के अनुसार -

सदस्य

(1) मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जनपद पंचायत, मण्डला

धारा 13 ( 3 ) खण्ड ( ङ) के अनुसार-

सदस्य

शाखा प्रबंधक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मण्डला

(1)

धारा 13 ( 3 ) खण्ड ( च ) के अनुसार-

सदस्य

तहसीलदार, मण्डला

(1) 1871

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 जून 2016

भाग 1 ]

2. अनुविभागीय स्तरीय सतर्कता समिति अनुविभाग अधिकारी , नैनपुर

धारा 13 ( 3 ) खण्ड ( क ) के अनुसार -

अध्यक्ष

अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , नैनपुर, जिला मण्डला

(1)

धारा 13 ( 3 ) खण्ड ( ख ) के अनुसार -

सदस्य

(1) श्री कासिम भाईजान, मु. पो. नैनपुर, जिला मण्डला

सदस्य

(2) श्री संतोष तिवारी , मु. पो. पिण्डरई, जिला मण्डला

सदस्य

(3) श्री प्रभात साहू, मु. पो. चिरईडोंगरी , जिला मण्डला

धारा 13 ( 3 ) खण्ड ( ग ) के अनुसार -

सदस्य

(1) श्री राजेन्द्र राय , मु. पो. नैनपुर, जिला मण्डला

धारा 13 ( 3 ) खण्ड ( घ ) के अनुसार -

सदस्य

(1) श्री रमेश सिरसाम , मु . पो. झूलपुर, जिला मण्डला

धारा 13 ( 3 ) खण्ड ( ङ) के अनुसार-

सदस्य

(1) मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जनपद पंचायत, नैनपुर

i

धारा 13 ( 3 ) खण्ड ( च ) के अनुसार-

सदस्य

1) शाखा प्रबंधक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया , नैनपुर, जिला मण्डला

(

धारा 13 ( 3 ) खण्ड ( छ ) के अनुसार-

सदस्य

(1) तहसीलदार, नैनपुर, जिला नैनपुर

3. अनुविभागीय स्तरीय सतर्कता समिति अनुविभाग अधिकारी , निवास

धारा 13 ( 3 ) खण्ड ( क ) के अनुसार-

अध्यक्ष

(1) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) निवास, जिला मण्डला

धारा 13 ( 3 ) खण्ड ( ख ) के अनुसार-

सदस्य

श्री यतीन्द्र मोहन विश्वकर्मा, मु. पो. पिपरिया, जिला मण्डला

(1)

सदस्य

(2) श्री संतोष रजक, मु. पो. पिपरिया, जिला मण्डला

सदस्य

(3) श्री वीरेन्द्र नामदेव, मु. पो. , बबलिया, जिला मण्डला

धारा 13 ( 3 ) खण्ड ( ग ) के अनुसार-

सदस्य

(1) श्री महेन्द्र झारिया , ग्राम हर्राटीकुर ( मोहगांव ) , जिला मण्डला

सदस्य

(2) श्री होसीलाल साहू, मु . पो . मानेगांव, जिला मण्डला [भाग 1 1872

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 जून 2016

धारा 13 ( 3 ) खण्ड ( घ ) के अनुसार-

सदस्य

(1) मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जनपद पंचायत , निवास

धारा 13 ( 3 ) खण्ड ( ङ) के अनुसार -

सदस्य

(1) शाखा प्रबंधक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, निवास, जिला मण्डला

धारा 13 ( 3 ) खण्ड ( च ) के अनुसार-

सदस्य

तहसीलदार, निवास, जिला मण्डला

(1)

4. अनुविभागीय स्तरीय सतर्कता समिति अनुविभाग अधिकारी , बिछिया

धारा 13 ( 3 ) खण्ड ( क ) के अनुसार-

अध्यक्ष

अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , बिछिया, जिला मण्डला

(1)

धारा 13 ( 3 ) खण्ड ( ख ) के अनुसार-

सदस्य

(1) श्री अशोक नानतानी, मु. पो. बिछिया, मण्डला

सदस्य

(2) श्री जवाहर साहू, मु. पो. सिझौरा, जिला मण्डला

सदस्य

(3) श्री सुधीर पटैल , मु. पो. , अंजनिया, जिला मण्डला

धारा 13 ( 3 ) खण्ड ( ग ) के अनुसार

सदस्य

(1) श्री उमेश चौरसिया, मु. पो. औरई, जिला मण्डला

सदस्य

श्री कीर्तन झारिया, मु. पो. मोतीनाला, जिला मण्डला

(2)

धारा 13 ( 3 ) खण्ड ( घ ) के अनुसार-

सदस्य

(1) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत , बिछिया

धारा 13 ( 3 ) खण्ड ( ङ) के अनुसार-

सदस्य

शाखा प्रबंधक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया , बिछिया, जिला मण्डला

(1)

धारा 13 ( 3 ) खण्ड ( च ) के अनुसार -

सदस्य

तहसीलदार, बिछिया , जिला मण्डला

(1)

5. अनुविभागीय स्तरीय सतर्कता समिति अनुविभाग अधिकारी , घुघरी

धारा 13 ( 3 ) खण्ड ( क ) के अनुसार-

अध्यक्ष

(1) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , घुघरी, जिला मण्डला 1873

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 जून 2016

भाग 1 ]

धारा 13 ( 3 ) खण्ड ( ख ) के अनुसार-

(1) श्री रामप्रकाश साहू, मु. पो. घुघरी, जिला मण्डला (2) श्री दीपक चौकसे , मु. पो. सलवाह, जिला मण्डला (3) श्री राजेन्द्र सोनी, मु. पो. , घुघरी, जिला मण्डला धारा 13 ( 3 ) खण्ड ( ग ) के अनुसार-

(1) श्री बहादुर सिंह साकडिया, मु. ग्राम कोड्रार ( घुघरी ) , जिला मण्डला

(2) श्री देवेन्द्र झा, मु. पो . हर्राटिकुर, जिला मण्डला धारा 13 ( 3 ) खण्ड ( घ ) के अनुसार-

(1) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, घुघरी धारा 13 ( 3 ) खण्ड ( ङ) के अनुसार-

(1) शाखा प्रबंधक , स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, घुघरी , जिला मण्डला धारा 13 ( 3 ) खण्ड ( च ) के अनुसार-

(1) तहसीलदार घुघरी , जिला मण्डला

सदस्य

सदस्य

सदस्य

सदस्य

सदस्य

सदस्य

सदस्य

सदस्य

प्रीति मैथिल, कलेक्टर .

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश (स्थानीय निर्वाचन)

शिवपुरी, दिनांक 18 मई 2016

क्र. मंडी- निर्वा.- अधिसूचना- 2014-15-146.- मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम , 1972 की धारा 11 ( 1 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं , राजीव चन्द्र दुबे , कलेक्टर, जिला शिवपुरी मंडी अधिनियम की धारा 11 ( 1 ) ( त्र ) के अनुक्रम में मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी, ( जिला पंचायत, सदस्य की मंडी समिति में सदस्यता तथा प्रतिनिधि का नामनिर्देशन ) नियम, 2010 के अंतर्गत शिवपुरी जिले की निम्नानुसार कृषि उपज मंडी समितियों के लिए एतद्वारा प्रतिनिधि नामनिर्दिष्ट करता हूं : -

मंडी अधिनियम की धारा (4)

नामनिर्दिष्ट सदस्यों का नाम एवं पता

(3)

मंडी का नाम (2)

क्र. (1)

1

धारा 11 ( 1 ) (त्र )

डॉ. कालूराम कुशवाह, ग्राम सुल्तानपुर, पोस्ट नरवर, जिला शिवपुरी

शिवपुरी

2

श्री रामवीर सिंह यादव, ग्राम अलावदी , तहसील बदरवास, जिला शिवपुरी

बदरवास

3 करैरा

धारा 11 ( 1 ) (त्र)

धारा 11 ( 1 ) (त्र)

श्री दिनेश परिहार, ग्राम सेवडीकला, तहसील करैरा , जिला शिवपुरी

धारा 11 ( 1 ) (त्र)

श्रीमती भगवती रावत , ग्राम व पोस्ट भटनावर, तहसील पौहरी

4 पौहरी

5 खनियाधाना श्री रामसिंह यादव , ग्राम कचनारिया , पोस्ट पिपरा , तहसील खनियाधाना

6 कोलारस

श्री अमोल सिंह , ग्राम भडोता, तहसील कोलारस , जिला शिवपुरी

खतौरा

7

धारा 11 ( 1 ) (त्र)

धारा 11 ( 1 ) (त्र)

धारा 11 (1 ) (त्र )

श्री शिवनंदन सिंह पडरिया, ग्राम श्री पुरचक, तहसील बदरवास

मगरौनी

8

धारा 11 (1 ) (त्र )

श्रीमती पूनम कुशवाह, ग्राम चकरामपुर, तहसील नरवर, जिला शिवपुरी

पिछोर

9

धारा 11 ( 1 ) (त्र)

कुमारी भारती लोधी, ग्राम हिम्मतपुर, तहसील पिछोर, जिला शिवपुरी

श्री अलीहसन आजाद, ग्राम डगपीपरी , तहसील बदरवास , जिला शिवपुरी

10 रन्नौद

बैराड

11

धारा 11 ( 1 ) ( त्र)

धारा 11 ( 1 ) ( त्र)

श्रीमती विमला धाकड़, ग्राम रायपुर, पोस्ट ऐचवाडा, तहसील पौहरी

राजीव चंद्र दुबे , कलेक्टर .

1874

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 जून 2016

कार्यालय, कुलाधिपति, अटल बिहारी वाजपेयी हिन्दी विश्वविद्यालय, भोपाल

राजभवन , भोपाल, दिनांक 23 मई 2016

क्र. एफ - 1-1-16- रा.स . यू.ए. 1-593.-अटल बिहारी वाजपेयी हिन्दी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2011 ( क्र. 34 सन् 2011 ) की धारा 29 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कुलाधिपति, अटल बिहारी वाजपेयी , हिन्दी विश्वविद्यालय , भोपाल के द्वारा उक्त विश्वविद्यालय के नियमित कुलपति के पद पर नियुक्ति हेतु कम से कम तीन व्यक्तियों के नामों का पैनल अनुशंसित करने के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों की समिति नियुक्त की गई है:-

प्रो. अशोक कुमार

कुलपति,

1. दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय , गोरखपुर-273009 ( उ. प्र. )

2. प्रो . राजबीर सिंह,

डायरेक्टर,

कन्सोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन , नई दिल्ली-110067.

3. डॉ. कुलदीप चन्द अग्निहोत्री,

कुलपति,

हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय,

धर्मशाला-176215 ( हिमाचल प्रदेश ) .

i

4 डॉ. प्रकाश बरतूनिया ,

भोपाल( म. प्र. ) .

समिति के अध्यक्ष कुलाधिपतिजी द्वारा नामनिर्दिष्ट समिति के सदस्य

अध्यक्ष , विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा नामनिर्दिष्ट.

समिति के सदस्य कार्यपरिषद् द्वारा नामनिर्दिष्ट

i

राज्य शासन द्वारा नामनिर्दिष्ट समिति के सदस्य

(2) कुलाधिपतिजी के द्वारा प्रो . अशोक कुमार , कुलपति को उक्त समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है.

(3 ) समिति इस अधिसूचना के प्रसारित होने की तिथि से छः सप्ताह की अवधि में पैनल प्रस्तुत करेगी.

आर.सी.वी.पी. नरोन्हा प्रशासन अकादमी मध्यप्रदेश, भोपाल

(विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ)

भोपाल , दिनांक 24 मई 2016

क्र. 3111-913-अका-विपप्र-2016.- राज्य शासन द्वारा भू- अभिलेख एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों के लिए नियत विभागीय परीक्षा जो दिनांक 19 जनवरी 2016 को प्रश्नपत्र- प्रथम प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया भाग- बी, सी एवं प्रशासनिक

कुलाधिपति, अटल बिहारी वाजपेयी हिन्दी विश्वविद्यालय, भोपाल के आदेशानुसार,

अजय तिर्की, राज्यपाल के प्रमुख सचिव.

राजस्व विधि तथा प्रक्रिया द्वितीय विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है:-

परीक्षार्थी का नाम

अनु. क्रमांक

पदनाम (3)

(2)

(1)

उच्चस्तर

भोपाल संभाग

राजस्व निरीक्षक श्री जगदीश पटेल

1

ग्वालियर संभाग

राजस्व निरीक्षक 2 श्री अभय सिंह गौड़ 1875

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 जून 2016

भाग 1 ]

(3)

(2)

(1)

राजस्व निरीक्षक 3 श्री त्रिलोक सिंह पुसाम

रीवा संभाग

राजस्व निरीक्षक 4 श्री धर्मराज साकेत

निम्नस्तर

भोपाल संभाग

राजस्व निरीक्षक 1 श्री शंकर सिंह पटेलिया

श्री तनवीर हलीम

2

सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.

3 श्री नरेन्द्र कुमार पाण्डे सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.

राजस्व निरीक्षक 4 श्री जगदीश पटेल

राजस्व निरीक्षक 5 श्री कन्हैया लाल चौहान

राजस्व निरीक्षक 6 श्री प्रतिनीश कुमार तिवारी

राजस्व निरीक्षक 7 श्री हीरू कुमरे

ग्वालियर संभाग

राजस्व निरीक्षक 8 श्री दिलीप दरोगा

राजस्व निरीक्षक श्री गणेश राम हरिऔध

9

राजस्व निरीक्षक 10 श्री ओम प्रकाश आर्य

राजस्व निरीक्षक श्री हरिशचन्द्र माहौर

11

राजस्व निरीक्षक श्रीमती सरीता भदौरिया

12

राजस्व निरीक्षक 13 श्री उत्तम कुमार शर्मा

14

राजस्व निरीक्षक श्री श्यामसुन्दर सिंह सराहिया

राजस्व निरीक्षक 15 श्री हरनाम सिंह

राजस्व निरीक्षक श्री बलराम दोहरे

16

राजस्व निरीक्षक श्री ओम प्रकाश तिवारी

17

राजस्व निरीक्षक 18 श्री राकेश कुमार वर्मा

संभाग संभाग

राजस्व निरीक्षक 19 श्री महेन्द्र सिंह राजपूत

राजस्व निरीक्षक 20 श्री महराज सिंह गौड़

राजस्व निरीक्षक 21 श्री राम आनन्दे सिंह

राजस्व निरीक्षक 22 श्री द्वारका प्रसाद गुप्ता

राजस्व निरीक्षक श्री धीरज असीन सोना

23

राजस्व निरीक्षक श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह बघेल

24

राजस्व निरीक्षक श्री भोला प्रसाद साकेत

25

राजस्व निरीक्षक 26 श्री लखन सिंह धुर्वे

राजस्व निरीक्षक श्री शिवराज सिंह सौर

27

राजस्व निरीक्षक 28 श्री सुरेश कुमार खटीक

राजस्व निरीक्षक 29 श्री महेश प्रसाद दुबे

पटवारी श्री अभिषेक जैन

30

(3) (2)

(1)

31

पटवारी

श्री अजय कुमार पटवर्धन

राजस्व निरीक्षक श्री राजेश प्रधान

32

राजस्व निरीक्षक 33 श्री जयप्रकाश पाण्डे

राजस्व निरीक्षक 34 श्री प्यारेलाल विश्वकर्मा

राजस्व निरीक्षक 35 श्री देवदीप सिंह गौड़

राजस्व निरीक्षक 36 श्री दिनेश कुमार खटिक

राजस्व निरीक्षक 37 श्री हरिदास अहिरवार

पटवारी

श्री राम सहाय सौर

38

राजस्व निरीक्षक 39 श्री रतीराम अहिरवार

इन्दौर संभाग

राजस्व निरीक्षक 40 श्री अनिल वैष्णव

राजस्व निरीक्षक 41 श्री मेहमुद अली शाह

राजस्व निरीक्षक 42 श्री विजय महाजन

जबलपुर संभाग

राजस्व निरीक्षक 43 श्री संदीप कुमार

सहायक अधीक्षक, 44 श्री प्रवीण कुमार मरावी

भू-अभिलेख.

राजस्व निरीक्षक 45 श्री राजेन्द्र प्रसाद सोनी

राजस्व निरीक्षक श्री विश्वास भण्डारी

46

राजस्व निरीक्षक श्री गोरेलाल मरावी

47

राजस्व निरीक्षक 48 श्री हरगोविन्द प्रसाद धुर्वे

राजस्व निरीक्षक 49 श्री सुन्दरलाल यादव

राजस्व निरीक्षक 50 श्री शनिलाल सिरसाम

राजस्व निरीक्षक श्री जगदीश प्रसाद सिंगौर

51

राजस्व निरीक्षक 52 श्री देवेन्द्र कुमार सिंगौर

राजस्व निरीक्षक 53 श्री दामोदार प्रसाद दुबे

राजस्व निरीक्षक 54 श्री भारत सिंह धुर्वे

राजस्व निरीक्षक 55 श्री सीपत सिंह मर्सकोले

उज्जैन संभाग

राजस्व निरीक्षक 55 श्री नारायण चौहान

राजस्व निरीक्षक 56 श्री मनीष यादव

राजस्व निरीक्षक 57 श्री जगतसिंह ठाकुर

राजस्व निरीक्षक 58 श्री भारत कुमार देवड़ा

राजस्व निरीक्षक 59 श्री चैनसिंह भिलाला

रीवा संभाग

राजस्व निरीक्षक 60 श्री शिवपुरोहित गौतम

राजस्व निरीक्षक 61 श्री संतोष कुमार पाण्डेय

62

सहायक अधीक्षक, श्री कृष्ण कुमार पटेल

भू-अभिलेख.

1876

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 जून 2016

क्र. 3120-908-अका- विपप्र-2016 .- राज्य शासन द्वारा भू- अभिलेख एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों के लिए नियत विभागीय परीक्षा जो दिनांक 20 जनवरी 2016 को प्रश्नपत्र- प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया तृतीय ( राजस्व के मामलों में आदेश का लिखा जाना ) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है:-

परीक्षार्थी का नाम

क्रमांक

पदनाम (3)

(2)

(1)

उच्चस्तर रीवा संभाग

राजस्व निरीक्षक 1 श्री रामशिरोमणि तिवारी

पटवारी

2 श्री सन्तोष कुमार पाण्डेय

राजस्व निरीक्षक 3 श्री धर्मराज साकेत

(सश्रेय).

सागर संभाग

राजस्व निरीक्षक 4 श्री रामसुजान कोल

राजस्व निरीक्षक 5 श्री जय प्रकाश शुक्ला

(सश्रेय) .

पटवारी

6 श्री अजय कुमार पटवर्धन

राजस्व निरीक्षक 7 श्री देवदीप सिंह गौड़

(सश्रेय).

राजस्व निरीक्षक 8 श्री दिनेश कुमार खटीक

राजस्व निरीक्षक 9 श्री धीरज असीम सोना

राजस्व निरीक्षक 10 श्री रतीराम अहिरवार

(सश्रेय).

ग्वालियर संभाग

राजस्व निरीक्षक 11 श्री सुरेश कुमार राठौर

राजस्व निरीक्षक श्रीमती जोगेन्द्र चौहान

12

राजस्व निरीक्षक 13 श्री हरनाम सिंह

उज्जैन संभाग

राजस्व निरीक्षक 14 श्री नारायण चौहान

राजस्व निरीक्षक श्री योगेन्द्र तिवारी

15

राजस्व निरीक्षक 16 श्री राकेश कुमार मित्तल

(सश्रेय) .

पटवारी ( सश्रेय ) 17 श्री आसिफ हुसैन

18 श्री सत्यसागर पाण्डेय

राजस्व निरीक्षक (सश्रेय) .

(3) (2)

(1)

जबलपुर संभाग

राजस्व निरीक्षक 19 श्री प्रवीण दुबे

(सश्रेय) .

राजस्व निरीक्षक 20 श्री रमेश कुमार किरार

(सश्रेय) .

राजस्व निरीक्षक 21 श्री खेमलाल मर्सकोले

राजस्व निरीक्षक 22 श्री किशोर कुमार उइके

राजस्व निरीक्षक 23 श्री रूपसिंह किरार

निम्नस्तर रीवा संभाग

राजस्व निरीक्षक 1 श्री शिव पुरोहित गौतम

राजस्व निरीक्षक 2 श्री मुनेन्द्र प्रसाद तिवारी

राजस्व निरीक्षक 3 श्री शेषमणि शर्मा

सागर संभाग

राजस्व निरीक्षक 4 श्री द्वारका प्रसाद गुप्ता

राजस्व निरीक्षक 5 श्री जमुना प्रसाद रावत

राजस्व निरीक्षक 16 श्री प्यारेलाल विश्वकर्मा

राजस्व निरीक्षक 7 श्री राजेश प्रधान

ग्वालियर संभाग

राजस्व निरीक्षक 8 श्री शान्ती लाल राजपूत

राजस्व निरीक्षक 9 श्री सतीश कुमार उपाध्याय

राजस्व निरीक्षक 10 श्री जन्देल सिंह तोमर

उज्जैन संभाग

राजस्व निरीक्षक 11 श्री नरेन्द्र कुमार बरोठिया

राजस्व निरीक्षक 12 श्री चैनसिंह भिलाला

13 श्री सतीश व्यास

सहायक अधीक्षक,

भू-अभिलेख.

राजस्व निरीक्षक 14 श्री राजेन्द्र कुमार ठाकुर

राजस्व निरीक्षक 15 श्री कुमेर सिंह भिलाला

राजस्व निरीक्षक 16 श्री मनीष यादव

जबलपुर संभाग

राजस्व निरीक्षक 17 श्री संदीप कुमार नामदेव 1877

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 जून 2016

भाग 1 ]

18 श्री प्रवीण कुमार मरावी सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.

राजस्व निरीक्षक 19 श्री शिव प्रसाद उइके

राजस्व निरीक्षक श्री राजेन्द्र प्रसाद सोनी

20

राजस्व निरीक्षक 21 श्री तीरथ प्रसाद सन्त

इन्दौर संभाग

राजस्व निरीक्षक 22 श्री शंकर लाल जोशी

क्र. 3124-910-अका- विपप्र- 2015.- राज्य शासन द्वारा भू- अभिलेख एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों के लिए नियत विभागीय परीक्षा जो दिनांक 22 जनवरी 2015 को प्रश्नपत्र पंचायत राज विधि तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित ) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है:-

उच्चस्तर

भोपाल संभाग

पदनाम (3) क्रमांक (1)

परीक्षार्थी का नाम (2)

राजस्व निरीक्षक 1 श्री जगदीश पटेल

राजस्व निरीक्षक 2 श्री हीरू कुमरे

राजस्व निरीक्षक 3 श्री किशोरी लाल शेलू

राजस्व निरीक्षक 4 श्री प्रतिनीश कुमार तिवारी

सागर संभाग

पटवारी

5 श्री अजय कुमार पटवर्धन

जबलपुर संभाग

राजस्व निरीक्षक 6 श्री प्रवीण दुबे

रीवा संभाग

राजस्व निरीक्षक 7 श्री कमल सिंह बागरी

निम्नस्तर

भोपाल संभाग

राजस्व निरीक्षक श्री शंकर सिंह पटेलिया

1

सहायक अधीक्षक, 2 श्री नरेन्द्र कुमार पाण्डे

भू-अभिलेख.

राजस्व निरीक्षक श्री जगदीश पटेल

3

(3) (2)

(1)

सागर संभाग

पटवारी

4 श्रीमती स्वालेहा खान

पटवारी

5 कु. रश्मि बौध्द

पटवारी

6 श्रीमती स्वीटी साहू

राजस्व निरीक्षक 7 श्री पूरनलाल आठ्या

राजस्व निरीक्षक 8 श्री पद्म भूषण चौरसिया

ग्वालियर संभाग

राजस्व निरीक्षक 9 श्री सतीश कुमार उपाध्याय

राजस्व निरीक्षक 10 श्री दर्शन लाल

नायब तहसलीदार 11 श्री महेश सिंह कुशवाह

उज्जैन संभाग

राजस्व निरीक्षक 12 श्री मनीष यादव

राजस्व निरीक्षक 13 श्री राकेश मित्तल

राजस्व निरीक्षक 14 श्री कुमेर सिंह भिलाला

राजस्व निरीक्षक 15 श्री प्रमोद भाटी

राजस्व निरीक्षक 16 श्री नारायण चौहान

राजस्व निरीक्षक 17 श्री नरेन्द्र कुमार बरोठिया

जबलपुर संभाग

राजस्व निरीक्षक 18 श्री संदीप कुमार नामदेव

राजस्व निरीक्षक 19 श्री रमेश कुमार किरार

राजस्व निरीक्षक 20 श्री दीन बन्धु प्रजापति

राजस्व निरीक्षक 21 श्री गिरजा शंकर गौतम

राजस्व निरीक्षक 22 श्री भारत सिंह धुर्वे

राजस्व निरीक्षक 23 श्री किशोर कुमार उइके

राजस्व निरीक्षक 24 श्री सुनील कुमार गुप्ता

राजस्व निरीक्षक 25 श्री शंकर लाल मरावी

रीवा संभाग

राजस्व निरीक्षक 26 श्री राजेश कुमार सोनी

राजस्व निरीक्षक 27 श्री मुनेन्द्र प्रसाद तिवारी

राजस्व निरीक्षक 28 श्री परससुख बंशल

पटवारी

29 श्री सन्तोष कुमार पाण्डेय

राजस्व निरीक्षक 30 श्री धर्मराज साकेत

राजस्व निरीक्षक 31 श्री मनफेर प्रसाद कोल

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सुधीर कुमार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.

1878

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 जून 2016

कार्यालय सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) तहसील - हातोद, जिला इन्दौर ( मध्यप्रदेश )

हातोद, दिनांक 26 मई 2016

प्ररूप " ख "

[नियम 5 का उपनियम ( 2 ) देखिए]

क्र. 130- भू- अर्जन - 2016-01-अ- 82-2016-17.- अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा- मालवा-गंभीर लिंक परियोजना के अन्तर्गत जल परिवहन हेतु ग्राम - सिरलाय, प.ह.नं. 46, तहसील बड़वाह, जिला- खरगोन से ग्राम बड़ीकलमेर तहसील हातोद, जिला इन्दौर तक मध्यप्रदेश राज्य कार्यपालन यंत्री , ओ.एस.पी. नहर संभाग , धामनोद, जिला - धार द्वारा भूमिगत पाईप लाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए.

और, अतएव , राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईप लाईन केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में , जिसमें भूमिगत पाइप लाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाईन केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन , केवल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , हातोद जिला- इन्दौर मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा : -

अनुसूची

खसरा क्रमांक तहसील ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक

जिला

(4)

(3)

267/1 (2) हातोद

बड़ीकलमेर, प.ह.नं. 33

(1) इन्दौर

356/1

267/3

288/2

267/2/2

356/3

267/2/1/मिन-1

272

844/2

273/1

288/1

274

273/2

276/1

355/2/मिन -1

355/2/मिन -2

356/2

357

650/1

650/2

653/2 उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

(5)

0.092

0.007

0.015

0.039

0.044

0.022

0.039

0.046

0.079

0.046

0.004

0.016

0.046

0.003

0.012

0.012

0.018

0.014

0.017

0.017

0.009 भाग 1 ]

1879

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 जून 2016

(4)

(3)

(2)

(1)

359/1/1

651/1

359/1/2/मिन-2

653/3/मिन-2

359/2/1

362

363

622/1

629

630/1

630/2

635/2

635/3/मिन-1

637

636/2

649/1

650/3

676/1

676/2

676/3

705

707

710/1/2

710/2

703

704/2

706/2

761/3

761/4

762/1/1

763

715

716

765

766/1

829

830/1/1

831

830/2

837/1

837/2

837/3/2

839/1/1

840/2/1

840/2/2 (5)

0.012

0.004

0.012

0.015

0.012

0.017

0.020

0.024

0.073

0.018

0.014

0.044

0.037

0.033

0.011

0.011

0.017

0.032

0.037

0.007

0.035

0.029

0.035

0.031

0.092

0.016

0.058

0.036

0.006

0.169

0.076

0.053

0.021

0.053

0.013

0.037

0.044

0.037

0.043

0.064

0.050

0.032

0.037

0.004

0.004 [ भाग 1 1880

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 जून 2016

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

0.062

846/1

0.036

846/2/मिन -1

0.022

846/2/मिन-2

0.053

840/2/3

0.058

840/2/4

0.004

843

0.046

844/1

0.092

845/1

0.004

624/2

0.020

275/1

0.015

275/2

कुल योग : 2.534 क्र. 121 - भू- अर्जन- 2016-02-अ- 82-2016-17.- अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा- मालवा - गंभीर लिंक परियोजना के अन्तर्गत जल परिवहन हेतु, ग्राम- सिरलाय , प.ह.नं. 46 , तहसील बड़वाह, जिला- खरगोन से ग्राम बड़ीकलमेर, तहसील हातोद, जिला इन्दौर तक, मध्यप्रदेश, राज्य कार्यपालन यंत्री, ओ.एस.पी. नहर संभाग, धामनोद, जिला - धार द्वारा भूमिगत पाईप लाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए.

और, अतएव, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में , जिसमें भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाईन, केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है .

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है , उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , हातोद, जिला- इन्दौर , मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा :-

अनुसूची

खसरा क्रमांक

ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक

जिला

तहसील

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि

(हेक्टेयर में)

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

7/2

0.033 हातोद हिंगोनिया खुर्द , प.ह.नं. 34

इन्दौर

0.081

218/340

0.020

220

0.022

221/1/2

0.022

221/1/3/1

0.099

221/1/3/2

221/2

0.092

0.013

230/1

0.070

230/2

0.077

232

0.171

300

0.017

233 1881

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 जून 2016

भाग 1 ]

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

0.011

235/1

0.057

235/2

0.092

248/1

0.013

248/2

0.073

248/337

0.075

250

0.079

252/2

0.110

253/4

0.029

252/3

0.084

256/4/1/2

0.008

256/4/2ख

0.053

256/4/1/3/1

0.040

256/5/5

0.035

256/4/1/3/2

0.044

256/5/1

0.121

256/5/2

0.040

256/5/6

0.048

256/5/7

0.013

301/2/5

कुल योग : 1.742 क्र. 124- भू- अर्जन-2016-03-अ-82-2016-17.- अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा- मालवा - गंभीर लिंक परियोजना के अन्तर्गत जल परिवहन हेतु, ग्राम- सिरलाय, प.ह.नं. 46, तहसील बड़वाह, जिला- खरगोन से ग्राम बड़ीकलमेर, तहसील हातोद, जिला इन्दौर तक, मध्यप्रदेश , राज्य कार्यपालन यंत्री, ओ.एस.पी. नहर संभाग, धामनोद, जिला- धार द्वारा भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए.

और, अतएव , राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में , जिसमें भूमिगत पाईप लाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाईन , केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , हातोद, जिला- इन्दौर, मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा :-

अनुसूची

खसरा क्रमांक

तहसील ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक

जिला

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

0.119 हातोद पिपलियातफा, प.ह.नं. 34

इन्दौर

0.017

64/2 69/1

कुल योग : 0.136 [ भाग 1 1882

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 जून 2016

क्र. 127 - भू- अर्जन-2016-04- अ-82-2016-17.- अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा- मालवा- गंभीर लिंक परियोजना के अन्तर्गत जल परिवहन हेतु, ग्राम- सिरलाय, प.ह.नं. 46, तहसील बड़वाह, जिला- खरगोन से ग्राम बड़ीकलमेर, तहसील हातोद, जिला इन्दौर तक, मध्यप्रदेश, राज्य कार्यपालन यंत्री , ओ.एस.पी. नहर संभाग , धामनोद, जिला- धार द्वारा भूमिगत पाईप लाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए.

और, अतएव , राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईप लाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईप लाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाईन, केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्रं में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबलं एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , हातोद, जिला- इन्दौर, मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा :-

अनुसूची

खसरा क्रमांक

ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक

तहसील

जिला

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

(5)

(4)

(2)

(3)

(1)

0.034

6

हातोद मालीबड़ोदिया, प.ह.नं. 33

इन्दौर

i

0.033 i

7/1

0.026

7/2

0.059

33

0.066

34/2/2

0.059

35/1

0.062

35/2

0.120

59/2

0.068

60/2

0.132

68/1

0.037

69/1/1

0.046

69/1/2

0.093

69/2 1883 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 जून 2016

(5)

(3)

(4)

(2)

(1)

0.006

76

0.134

77/1

0.106

77/2

0.145

131/1

0.022

131/2

0.132

131/3

0.022

134

कुल योग : 1.402

अनिल बनवारिया, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) .

कार्यालय , कलेक्टर, जिला खरगोन एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

संशोधन

भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19( 1 ) के तहत

खरगोन, दिनांक 26 मई 2016

क्र. 341 - भू-अर्जन-16 .- खरगोन वृहद ताप विद्युत् परियोजना को कोयला आपूर्ति के लिये रेल पथ के निर्माण हेतु अर्जित की जा रही तहसील सनावद के ग्राम बिराली की निजी भूमि क्षेत्रफल 10.530 हे. के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 19 ( 1 ) के तहत जारी उद्घोषणा का दैनिक अवंतिका समाचार पत्र, इन्दौर में पृष्ठ क्रमांक 07 पर एवं दैनिक नवभारत समाचार पत्र , इन्दौर में पृष्ठ क्रमांक 4 पर दिनांक 25 अप्रैल 2016 को जी नम्बर 11912/16 से प्रकाशन हुआ है. प्रकाशित उद्घोषणा में खसरा नम्बर 166/14 त्रुटिवश शामिल नहीं हो पाया है तथा भूमि का क्षेत्रफल अन्य खसरा नम्बर में शामिल हो जाने से निम्नानुसार संशोधन किया जाता है . शेष उद्घोषणा यथावत रहेगी.

संशोधित सही प्रविष्ठि पूर्व प्रकाशित प्रविष्ठि

खसरा नम्बर

खसरा नम्बर

रकबा (हेक्टेयर में)

रकबा (हेक्टेयर में)

(4)

0.423

(2) 0.708

(3) 166/14

(1) 166/8

166/8

0.285 योग : 0.708

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , अशोक कुमार वर्मा , कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

[भाग 1 1884

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 जून 2016

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय , कलेक्टर , जिला रतलाम , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रतलाम, दिनांक 30 मार्च 2016

क्र. 869 - भू- अर्जन-2016.- प्र. क्र. 02/अ-82/2015-16.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 ( 1 ) की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 ( 1 ) की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता हैं:-

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का विवरण जिला तहसील ग्राम

धारा 11 ( 1 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल ( हेक्टर में ) सर्वे रकबा नम्बर (हे. में. )

(4)

(2) रतलाम

(3) रतलाम

1052/01 0.040

(1) रतलाम

(5) सचिव, कृषि उपज मण्डी, रतलाम

1057 0.500

1058 0.400

(6) कृषि उपज मण्डी प्रांगण विस्तार हेतु भू-अर्जन बाबत्.

i

1064/1 0.140

1064/4 0.050

1064/5 0.050

1064/11 0.030

1064/3 0.100

1072/1 0.740

1072/2 0.200

1078/1 0.500

1063/2 0.360

1063/1 0.200

1063/3 0.300

1063/4 0.200

1063/5/1 0.110

1063/5/2 0.090

1063/6 0.200

1063/7 0.175

1063/8 0.175

1042 0.150

योग .. 4.710

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , भू-अर्जन अधिकारी उपखण्ड, रतलाम शहर के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. चंद्रशेखर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव .

1885

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 जून 2016

भाग 1 ]

कार्यालय , कलेक्टर, जिला मुरैना , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

मुरैना, दिनांक 19 मई 2016

प्र. क्र. 01 - अ-82 - भू-अर्जन-2016-17. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन ग्राम

तहसील

जिला

धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(2) जौरा

(1) मुरैना

(3) गुढ़ा आसन

(4) निजी भूमि रकबा 47.54 है.

(6) आसन बैराज योजना अंतर्गत बैराज का निर्माण कार्य.

संभाग जौरा, जिला मुरैना, म. प्र. (5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , जौरा एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , जौरा के कार्यालय में देखा जा सकता.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, विनोद शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कटनी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

कटनी , दिनांक 20 मई 2016

प्र. क्र. 15 - अ - 82-15-16.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

चूंकि, लोक निर्माण विभाग के द्वारा ग्राम गनियारी में बने हुए जलमग्नीय पुल निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण किया जाना है. इस हेतु प्रकरण में कुछ अंश रकबे का अर्जन किया जाना है , इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील

भूमि का विवरण ग्राम

जिला

धारा 11 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(4) 0.07

(2) कटनी

(6) पुल निर्माण हेतु.

(1) कटनी

(5) कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु संभाग , जबलपुर.

(3) गनियारी, प.ह.नं. 36, न. बं.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , कटनी में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, प्रकाश जांगरें, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

1886

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 जून 2016

कार्यालय , कलेक्टर, जिला शहडोल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

शहडोल, दिनांक 23 मई 2016

क्र. दस- भू- अर्जन-प्र. क्र. 12-अ-82-2015-16-2197.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अधिग्रहण , पुनर्वासन, पुनर्विस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है. मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ- 16-15 ( 1 ) /2014- सात शा 2 ए, भोपाल, दिनांक 26 सितम्बर 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता हूं:-

तहसील

भूमि का विवरण नगर/ग्राम

जिला

क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (4) (2)

17.378

(3) दियापीपर

गोहपारू

(1) शहडोल

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6) दियापीपर जलाशय निर्माण से प्रभावित निजी भूमि का अर्जन .

(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन क्रमांक 2 , शहडोल, म. प्र.

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन क्रमांक 2 , शहडोल /तहसील, गोहपारू के कार्यालय में निःशुल्क देखे जा सकते है.

क्र. दस- भू- अर्जन- प्र. क्र. 13-अ- 82-2015-16-2198.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन, पुनर्विस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग , मंत्रालय, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-16-15( 1 )/2014- सात शा 2 ए, भोपाल , दिनांक 26 सितम्बर 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता हूं:-

भूमि का विवरण

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

(3) बरमनिया

क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (4) 11.916 (2) गोहपारू

(1) शहडोल

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6) दियापीपर जलाशय निर्माण से प्रभावित निजी भूमि का अर्जन.

(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन क्रमांक 2 शहडोल, म. प्र.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन क्रमांक 2 शहडोल/तहसील गोहपारू के कार्यालय में निःशुल्क देखे जा सकते है.

क्र. दस - भू- अर्जन-प्र. क्र. 14-अ- 82-2015-16-2199.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अधिग्रहण , पुनर्वासन, पुनर्विस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग , मंत्रालय , भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-16-15 (1 )/2014- सात शा 2 ए, भोपाल , दिनांक 26 सितम्बर 2014 1887

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 जून 2016

भाग 1 ]

द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता हूं:-

भूमि का विवरण

नगर/ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (2)

(4) 11.811

(3) सिलपरी

गोहपारू

(1) शहडोल

(

अनुसूची

( 2 ) द्वारा

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

दियापीपर जलाशय निर्माण से प्रभावित निजी भूमि का अर्जन.

(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन क्रमांक 2 शहडोल, म. प्र.

2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन क्रमांक 2 , शहडोल/तहसील , गोहपारू के कार्यालय में निःशुल्क देखे जा सकते है.

क्र. दस- भू- अर्जन-प्र. क्र. 15-अ- 82-2015-16-2200.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन, पुनर्विस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग , मंत्रालय, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-16-15 ( 1 ) /2014 - सात शा 2 ए, भोपाल, दिनांक 26 सितम्बर 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता हूं:-

भूमि का विवरण

नगर/ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (4) 2.092

(3) करी

(2) गोहपारू

(1) शहडोल

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

दियापीपर जलाशय निर्माण से प्रभावित निजी भूमि का अर्जन.

(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन क्रमांक 2 शहडोल, म. प्र.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन क्रमांक 2 , शहडोल/ तहसील , गोहपारू के कार्यालय में निःशुल्क देखे जा सकते है.

क्र. दस - भू-अर्जन-प्र . क्र. 16-अ-82-2015-16-2201.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अधिग्रहण , पुनर्वासन, पुनर्विस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है. मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग , मंत्रालय, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ- 16-15( 1 )/2014 - सात शा 2 ए, भोपाल, दिनांक 26 सितम्बर 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता हूं:-

भूमि का विवरण

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(4) 1.598

(3) हर्रहाटोला

(2) गोहपारू

(1) शहडोल

(

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

दियापीपर जलाशय निर्माण से प्रभावित निजी भूमि का अर्जन. (6)

(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन क्रमांक 2 शहडोल , म. प्र.

2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन क्रमांक 2 , शहडोल/तहसील, गोहपारू के कार्यालय में निःशुल्क देखे जा सकते है.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 जून 2016

1888

क्र. दस - भू-अर्जन- प्र. क्र. 17-अ-82-2015-16-2202.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन , पुनर्विस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग , मंत्रालय , भोपाल के आदेश क्रमांक एफ- 16-15 ( 1 ) /2014 - सात शा 2 ए, भोपाल , दिनांक 26 सितम्बर 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता हूं:-

भूमि का विवरण नगर/ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(4) 14.973

(3) अमहाटोला

(1) शहडोल

(2) सोहागपुर

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन क्रमांक 2 शहडोल, म. प्र.

(6) अमहाटोला जलाशय योजना निर्माण से प्रभावित निजी भूमि का अर्जन.

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन क्रमांक 2 , शहडोल/तहसील, सोहागपुर के कार्यालय में निःशुल्क देखे जा सकते हैं.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मुकेश कुमार शुक्ला, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग पन्ना, दिनांक 14 मार्च 2016

प्र. क्र. 067 - अ - 82 - वर्ष 2015-16 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. कि राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)

(3)

(4) (2)

(1)

महेबा

अमानगंज

पन्ना

निजी भूमि रकबा

0.970 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.000 है. कुल रकबा 0.970 है.

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, पन्ना.

बेहरासर मार्ग ( महेबा से बेहरासर) निर्माण योजना अंतर्गत मार्ग निर्माण कार्य हेतु.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है. पन्ना, दिनांक 11 मई 2016

प्र. क्र. 087 - अ- 82 - वर्ष 2015-16.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने 1889 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 जून 2016

की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. कि राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

जिला

धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में )

(6)

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

बड़ौरा

पन्ना देवेन्द्रनगर

पश्चिम मध्य रेलवे. उपमुख्य अभियंता निर्माण,

एवं शासकीय भूमि रकबा 0.940 है. निजी भूमि रकबा 20.352 है.

ललितपुर- सतना, रीवा- सिंगरौली महोबा-खजुराहो ( 541 किमी. ) नई बड़ी रेले लाइन निर्माण कार्य हेतु.

कुल रकबा 21.292 है.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) उपमुख्य अभियंता निर्माण , पश्चिम मध्य रेलवे के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 088- अ- 82- वर्ष 2015-16.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सुभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. कि राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

तहसील

धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)

(6)

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

जमीन

पन्ना देवेन्द्रनगर

उपमुख्य अभियंता निर्माण, पश्चिम मध्य रेलवे.

प्रताप सिंह

निजी भूमि रकबा 6.962 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.167 है .

ललितपुर-सतना, रीवा- सिंगरौली महोबा-खजुराहो ( 541 किमी.) नई बड़ी रेले लाइन निर्माण कार्य हेतु.

कुल रकबा 7.129 है.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) उपमुख्य अभियंता निर्माण , पश्चिम मध्य रेलवे के कार्यालय में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शिव नारायण सिंह चौहान , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

1890

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 जून 2016

राजस्व विभाग

कार्यालय , कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग दमोह, दिनांक 7 मई 2016

क्र.-क- भू- अ.- 15-15-16-1611 .- रा. प्र. क्र. 01 अ -82 वर्ष 2015-16.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता हैं:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का विवरण-

(क) जिला- दमोह

(ख) तहसील- तेदूखेड़ा

(ग ) ग्राम- तेदूखेड़ा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.15 हेक्टेयर.

खसरा

ग्राम का नाम नंबर

अर्जित क्षेत्रफल (रकबा हैं. में. )

(2)

(3) (1)

0.15

561/1

ग्राम तेदूखेड़ा

(नरगुवां जलाशय )

की नहर हेतु.

कुल अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि का रकबा 0.15 हेक्टेयर .

भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) तेन्दूखेड़ा ( दमोह ) तथा कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन विभाग- दमोह ( म. प्र. ) के कार्यालय में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जगदीश जटिया , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना, जिला रीवा मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग रीवा , दिनांक 10 मई 2016

पत्र क्र. 1441 - प्रशा.भू-अर्जन- गोविन्दगढ़. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा अन्तर्गत इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- रीवा

(ख ) तहसील- गुढ़

(ग) नगर/ ग्राम- करौदी प.ह.नं. 8

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.100 हेक्टेयर..

रकबा

खसरा नं.

(हेक्टर में)

(2)

(1)

अ. निजी पट्टे की भूमि

0.100

939

ब. म. प्र. शासन की भूमि

निरंक

निरंक अब योग 0.100

(2) भूमि का नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला- रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. एल. साकेत, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश छतरपुर , दिनांक 11 मई 2016 आंशिक संशोधन

क्र. भू-अर्जन- 2016.- इस कार्यालय से श्यामरी मध्यम परियोजना के डूब क्षेत्र में आने वाली भूमि खसरा क्रमांक 264 ( शासकीय ) में आबादी होने के कारण धारा 19 में प्रकाशित कराया गया था, किन्तु आबादी भूमि का खसरा क्रमांक 264 ( शासकीय ) न होकर, खसरा क्रमांक 263/1 ( शासकीय ) में आबादी ( खसरा मुताबिक स्थिति होना पाई गई. अतः ग्राम धरमपुरा स्थिति भूमि खसरा क्रमांक 264 ( शा. ) के स्थान पर 263/1 ( शासकीय ) पढ़े जाने हेतु आंशिक संशोधन किया जाता है .

मसूद अख्तर, कलेक्टर जिला- छतरपुर.

भाग 1 ]

1891

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 जून 2016

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जबलपुर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग जबलपुर, दिनांक 16 मई 2016

क्र. 04- भू- अर्जन-2016-17.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात कासमाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की सारणी के कॉलम (2 ) में वर्णित भूमि के कालम ( 3 ) में उल्लेखित रकबे का नीचे बिन्दु क्र. ( 2 ) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 " की धारा 19 उपधारा (4 ) के अन्तर्गत एतद्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का विवरण-

(क) जिला- जबलपुर

(ख) तहसील- पाटन

(ग) ग्राम- पाटन (प.ह.नं. 24/45)

(घ) रा.नि. मण्डल- पाटन

(ङ) अर्जनाधीन क्षेत्रफल-0.450 हेक्टेयर एवं इस पर आने वाली सम्पत्तियां .

प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में )

प्रस्तावित खसरा नं.

(1)

376

377/1

(2) 0.05 0.01

0.02

377/2

0.07, 0.10

0.19

379/1,3 379/2 389

0.01 कुल योग . 0.450

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके भूमि की लिए आवश्यकता है-जबलपुर - पाटन- शहपुरा मार्ग उन्नयन परियोजना के अंतर्गत टोलप्लाजा के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3 ) चूंकि उक्त कार्य हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि का अर्जन प्रस्तावित है एवं मार्ग निर्माण का कार्य पूर्व से प्रचलित है , अतः धारा 19 की उपधारा ( 2 ) के तहत सामाजिक समाघात स्कीम का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.jabalpur.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट www.mprevenue . nic.in पर भी देख सकता है.

(5) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) पाटन, भू- अर्जन शाखा कलेक्टर कार्यालय जबलपुर या कार्यालय संभागीय प्रबंधक, एमपीआरडीसी, जबलपुर में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 05 - भू-अर्जन- 2016-17.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की सारणी के कॉलम ( 2 ) में वर्णित भूमि के कालम ( 3 ) में उल्लेखित रकबे का नीचे बिन्दु क्र. ( 2 ) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 " की धारा 19 उपधारा (4 ) के अन्तर्गत एतद्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का विवरण-

(क) जिला- जबलपुर

(ख) तहसील- पाटन

(ग) ग्राम- चपोद (प.ह.नं. 23/55 )

(घ) रा.नि. मण्डल-पाटन

(ङ) लगभग क्षेत्रफल-0.03 हेक्टेयर एवं इस पर आने वाली सम्पत्तियां.

(हेक्टेयर में)

प्रस्तावित खसरा नं. (1)

प्रस्तावित रकबा (2) 0.03

136/3

कुल योग .. 0.03

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके भूमि की लिए आवश्यकता है- जबलपुर- पाटन- शहपुरा मार्ग उन्नयन परियोजना के अंतर्गत टोलप्लाजा के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3 ) चूंकि उक्त कार्य हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि का अर्जन प्रस्तावित है एवं मार्ग निर्माण का कार्य पूर्व से प्रचलित है, अतः धारा 19 की उपधारा ( 2 ) के तहत सामाजिक समाघात स्कीम का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.jabalpur.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट www.mprevenue . nic.in पर भी देख सकता है.

(5 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) पाटन, भू- अर्जन शाखा कलेक्टर कार्यालय जबलपुर या कार्यालय संभागीय प्रबंधक, एमपीआरडीसी, जबलपुर में किया जा सकता है.

1892

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 जून 2016

जबलपुर, दिनांक 18 मई 2016

क्र. 11 - भू- अर्जन- 2016-17. चूंकि, राज्य शासन को इस बात कासमाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की सारणी के कॉलम (2) में वर्णित भूमि के कालम ( 3 ) में उल्लेखित रकबे का नीचे बिन्दु क्र. ( 2 ) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 " की धारा 19 उपधारा (4) के अन्तर्गत एतद्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का विवरण-

(क) जिला-जबलपुर

(ख) तहसील- शहपुर

(ग ) ग्राम- सहजपुर (प.ह.नं. 49/57)

(घ) रा.नि. मण्डल- शहपुरा

(ङ) अर्जनाधीन क्षेत्रफल- 1.00 हेक्टेयर एवं इस पर आने

वाली सम्पत्तियां.

प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)

प्रस्तावित खसरा नं.

(2)

(1)

0.18

175/1

0.02

175/3

0.08

176/1

0.04

176/2

0.24

189

0.44

211/2

1.00

कुल योग .

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है- धनेटा- राखी- सहजपुर मार्ग उन्नयन परियोजना के अंतर्गत सहजपुर बायपास के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3 ) चूंकि उक्त कार्य हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि का अर्जन प्रस्तावित है एवं मार्ग निर्माण का कार्य पूर्व से प्रचलित है, अतः धारा 19 की उपधारा ( 2 ) के तहत सामाजिक समाघात स्कीम का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है अतः किसी भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं किया जा रहा है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.jabalpur.nic.in . एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट www.mprevenue . nic.in पर भी देख सकता है.

(5 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) पाटन, भू-अर्जन शाखा कलेक्टर कार्यालय जबलपुर या कार्यालय संभागीय प्रबंधक, एमपीआरडीसी , जबलपुर में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , महेश चंद्र चौधरी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला शहडोल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

शहडोल , दिनांक 23 मई 2016

प्र. क्र. 2187- दस- भू-अर्जन-प्र. क्र.1-अ-82-2015-16.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 3 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है. भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- शहडोल

(ख) तहसील-जयसिंहनगर

(ग) ग्राम- गंधिया

(घ) लगभग क्षेत्रफल ( निजी भूमि ) -17.143 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

अर्जनीय रकबा

कुल रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(3) (1)

0.022

0.332

516/1

0.324

0.364

653/1

0.996

0.496 658/1

0.020 518

0.291

519

0.599

0.099

0.405

0.255 520/2

0.405

0.255 520/3

1.250

641

0.150

0.421

0.050 644 1893

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 जून 2016

भाग 1 ]

(2)

(3) (1)

1.254

0.004 640/2

0.216

1.254

639

0.003

1.000

637

0.065

0.421

636

0.070

2.215

633/1

0.007 633/2

2.216

0.006 595

0.741

0.050 597/2

0.809

0.809

0.050 597/3

0.040 600

1.141

0.397

0.056 599

0.060

0.336

598

2.016

0.138 621

0.030 614/2

0.466

0.040

0.394

157/3

613

1.258

0.128

1.218

0.018 112/1

0.015 611/1

1.185

0.015

1.218

611/2

0.030

1.489

139

1.327

0.015 611/3

0.060 157/1

1.359

1.983

113

0.083

0.040

0.564

157/2

0.009

2.229

155

0.060 124

2.661

0.040 137

1.509

0.080

2.590

198

0.090 136

0.372

163

1.364

0.164

0.005

0.312

138/1

0.025

4.465

149/4

0.160

1.523

149/6

0.033

0.843

129/3/क

2.532

0.050 129/1

2.724

0.080 162

0.160 164

3.334

0.030

1.716

199

.0.150 201

2.428

0.230

0.230

645/1

5.795

3.158 646

0.470

0.230 647/3

0.230 647/4

0.381

0.230

0.598

647/5

0.057 654

0.057

(3) (1)

(2)

0.397 653/2

0.397

0.280

0.043 597/1

0.800 655

1.113

2.152 656

2.152

1.120

1.120

657

0.560

0.991

658/ 1 /ख

1.380

1.983

658/2

0.400 517

0.704

0.809

0.240 666/2

1.200

2.023

666/4

0.300 666/5

0.405

0.372

1.372

666/3

17.143

83.615

कुल रकबा निजी भूमि . .

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- गंधिया जलाशय योजना के बांध एवं नहरों के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जयसिंहनगर के कार्यालय में निःशुल्क किया जा सकता है.

प्र. क्र. 2188- दस - भू-अर्जन-प्र. क्र.2-अ-82-2015-16.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 3 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है. भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता काअधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- शहडोल

(ख) तहसील-जयसिंहनगर

(ग) ग्राम- दादर

(घ ) लगभग क्षेत्रफल ( निजी भूमि ) - 65.620 हेक्टेयर.

अर्जनीय खसरा नम्बर

रकबा

कुल रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

(3)

0.970

0.970

2/2

0.405

0.405

19/2

2.023

2.023 2/3

1.011

1.011 2/4

0.809 2/5

0.809

0.444 2/6

0.444 1894

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 जून 2016

(2)

(3) (1)

0.621 2/7

0.621

2.023

2.023

2/8

0.251

0.251 3

0.563 4

0.563

1.019

1.019 7

0.344

0.344 46

1.109

1.109 5/1

1.109 5/2

1.109

5/3

0.368

0.368

0.368

0.368

5/4

0.368 5/5

0.368

0.012 5/6

0.012

0.983 6

0.983

0.684 8

0.684

0.319

0.319 9/1/क

0.319

0.319

9/1/ख

0.319

0.319 9/1 /ग

0.318

0.318 9/1 /घ

9/2

0.454

0.114

1.075

0.945 13/1/क

0.860

0.959

50

0.076

0.466

16

0.562

0.562

19/1

1.445

1.445

20

2.610

2.610

21

0.168

0.168

22/1

0.168

0.168

0.167

0.167 22/3

0.168

0.168

22/4

0.168

0.168

22/5

0.168 22/6

0.168

0.168

0.168 22/7

0.168

0.168 22/8

0.137

0.137

24/1

0.138

0.138

24/2

3.080

3.080 25

0.729 26/1

0.729

0.728

0.728

26/2

1.145

1.145

27/1

0.413

0.413

27/2/क

0.161 27/2/घ

0.161

0.410

0.410

27/2/ख

0.161

0.161 27/2 /ग

0.194 28

0.194

0.364

0.364

29

(3)

(2)

(1)

0.186 105

1.991

1.307

1.307

30/1

0.254

0.254

30/2

0.166 31

0.166

0.680

0.680

32

0.170 102

2.169

0.845

0.845

33

0.166

0.166

34

1.485 35

1.485

1.226

1.226

36

3.640 37

4.440

0.717 38

0.717

0.433

0.433

39

0.352 40

0.352

0.279

0.279 41

0.860 42/1

1.760

0.121 42/2

0.121

0.336 42/3

0.336

0.085 42/4

0.085

0.287 42/5

0.287

0.061 42/6

0.061

0.700 42/7

1.085

0.182 43

0.182

0.690 44/3

0.809

1.050

1.335

44/1

0.526

0.526

44/2

0.238

0.238

45/1

0.234

0.234

45/2

0.238

0.238

45/3

1.800

2.891

47/1/क

0.486

0.306 47/1/ख

0.266

0.266

47/2

0.153

0.153

47/3

0.202

0.202 47/4

0.002 48/1

0.680

0.003

0.680

48/2

0.005

0.679

48/3

0.420

0.474

49

0.227

0.227

51/1

0.003

1.093

59/1

0.600 51/2

1.007

0.700

1.234

51/3

2.290

52

1,590

0.800 53

1.501

56

1.744

0.644.

भाग 1 ]

1895

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 जून 2016

(3)

(2)

(1)

1.360

0.160 54

57/1

1.295

0.450

0.200

0.445

57/2

0.644

0.344 61/1

0.300

0.643

61/2

0.387

0.080 100/1

0.387

0.080 100/2

0.120 101

0.894

0.200 118

0.409

3.076

2.100 185

0.800 186

1.068

0.720 187

1.113

0.250

0.743

195/8

0.337

0.337

190/6

0.166

0.166

190/11

0.130

0.256

189/3

0.280 189/6

0.490

0.077 190/1

0.077

0.128

0.050 195/7

0.040

0.040

190/5

0.225

0.225

190/9

0.050

0.125

195/3

0.040

0.040 190/4

0.169

0.169

190/10

0.050

0.164

195/4

0.030

0.064

195/6

0.229

0.229

190/7

0.040

0.040 190/2

0.056

0.056

193/1

0.073

0.030 195/1

0.041

0.041 190/3

0.061

0.061 193/2

0.073

0.030 195/2

0.036

0.036 190/8

0.040

0.112

195/5

65.620 कुल रकबा निजी भूमि..88.213

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- गंधिया जलाशय योजना के बांध एवं नहरों के निर्माण हेतु.

(3 ) भूमिका नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व ) जयसिंहनगर के कार्यालय में निःशुल्क किया जा सकताहै.

प्र. क्र. 2189 - दस भू- अर्जन प्र. क्र. 2- अ-82-2015- 16.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 3 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है. भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता काअधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- शहडोल

(ख) तहसील-जयसिंहनगर

(ग ) ग्राम- जगड़ा

(घ) लगभग क्षेत्रफल ( निजी भूमि ) - 3.397 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

अर्जनीय रकबा

कुल रकबा (हेक्टेयर में)

(3) (1)

(2)

0.405

0.145 129

0.150

0.450

130

0.115 131/1

0.235

0.115

0.235

131/2

0.750 132

0.858

0.591 134

0.591

0.066

0.316

139

0.113 136/1

0.113

0.108

0.108 136/2

0.020

0.020 138/3

0.221

0.210

136/3

0.045

0.045 138/1

0.253

0.007 148/3

0.045 137

0.045

0.020 138/2

0.020

140

0.162

0.004

0.332

143

0.036

0.077 141

0.077

142

0.061

0.011 144/2

0.250

0.454

0.350 144/3

0.607

149/2/ख

0.013

0.113

0.125 157

0.125

5.535

3.397 कुल रकबा निजी भूमि

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- गंधिया जलाशय योजना के बांध एवं नहरों के निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जयसिंहनगर के कार्यालय में निःशुल्क किया जा सकताहै.

1896

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 जून 2016

प्र. क्र. 2190 - दस- भू-अर्जन-प्र. क्र. 2-अ-82-2015-16.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 3 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है. भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता काअधिकार अधिनियम , 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है: -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- शहडोल

(ख) तहसील-जयसिंहनगर

(ग) ग्राम- भटिगवाँखुर्द

(घ ) लगभग क्षेत्रफल ( निजी भूमि) -1.325 हेक्टेयर.

अर्जनीय खसरा नम्बर

कुल रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

रकबा (3) (1)

0.033

2.780

200/4

0.030 200/6

1.112

0.025 201

0.458

0.030

1.594

184

0.014 202

0.202

0.070 101/7

1.416

181/4

0.030

0.200

0.040

0.481

179/1

0.030 130/1

0.097

0.040

0.113

130/2

0.030

0.684

135

0.050 71

0.809

0.020

0.413

137/1

0.020

0.412

137/2

0.016

0.048

138/1

0.275

0.025 142

0.014 143

0.134

0.057

0.011 144/1

0.056

0.011 144/2

0.057

0.011 144/3

0.010 146/1

0.035

0.010

0.036

146/3

0.020

0.583

147

1.238

0.050 57

0.392

0.020 148/1

0.010

0.121

148/2

(3)

(2)

(1)

0.050 150

1.449

0.025 151/1

0.304

0.025 151/2

0.355

0.050 101/2

0.798

0.050

0.718

101/3

0.050 37/2

0.344

0.055

0.304

64/1

0.055

0.732

64/2

0.030 54/1

0.385

0.040

0.304

53

0.010 50/1

0.113

0.010

0.162

50/2

0.050 46

0.940

0.050

0.425

239/1

0.050

0.405

239/2

0.050 239/3

0.405

0.005

0.303

243/1

1.325

22.249

कुल रकबा निजी भूमि ..

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- गंधिया जलाशय योजना के बांध एवं नहरों के निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जयसिंहनगर के कार्यालय में निःशुल्क किया जा सकताहै.

प्र. क्र. 2191 - दस- भू-अर्जन-प्र. क्र. 2-अ-82-2015-16.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 3 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है. भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता काअधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- शहडोल

(ख ) तहसील- जयसिंहनगर

(ग ) ग्राम- भटिगवाँकला

0.676 हेक्टेयर .

(घ ) लगभग क्षेत्रफल ( निजी भूमि) -

खसरा नम्बर

अर्जनीय रकबा

कुल रकबा (हेक्टेयर में)

(1)

(2)

(3)

1.250

0.045 169

0.018

1.260

155/1

0.020 172

0.874 ..

भाग 1 ]

1897

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 जून 2016

(3) (1)

(2)

0.030 168

0.713

167/2

0.405

0.038

0.070 148/1

1.546

0.080 148/2

2.027

0.025 119/3

0.317

0.260

0.025 119/4

0.025

0.260

119/5

1.338

109/1

0.150

1.337

0.150 109/2

0.676

14.419

कुल रकबा निजी भूमि .

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- गंधिया जलाशय योजना के बांध एवं नहरों के निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जयसिंहनगर के कार्यालय में निःशुल्क किया जा सकताहै.

प्र. क्र. 2192- दस- भू-अर्जन-प्र. क्र. 2-अ-82-2015-16.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 3 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है. भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- शहडोल

(ख) तहसील- जयसिंहनगर

(ग ) ग्राम- दुआरी

(घ ) लगभग क्षेत्रफल ( निजी भूमि ) - 0.604 हेक्टेयर.

अर्जनीय खसरा नम्बर

रकबा

कुल रकबा (हेक्टेयर में )

(2)

(3) (1)

0.364

0.030 531/781

0.050

0.186

531/780/4

0.035

0.251

530/1

0.097

0.010 529/1

0.057

0.012 528/2

529/2

0.097

0.008

0.028 538/783/2

0.178

0.048 525/1

0.093

0.025

0.269

704/1

0.304

0.025 547/2

0.380

0.040 546/1

(2)

(3) (1)

481/2/क

0.540

0.015

0.474

0.024 680

0.032

0.202

656/3

0.043

0.283

556/3

0.020

0.340

557

0.020

0.162

679/2

661/2

0.405

0.020

0.405

0.020 661/3

0.081

0.010 660/1

0.010

0.041

660/2

0.010

0.506

628/1

0.015 654/1

0.276.

0.010

0.101

654/2

0.137

0.012 654/3

0.243

0.020 630

0.012

0.117

651/2

0.604

6.589

कुल रकबा निजी भूमि

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- गंधिया जलाशय योजना के बांध एवं नहरों के निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जयसिंहनगर के कार्यालय में निःशुल्क किया जा सकता है.

प्र. क्र. 2193 - दस- भू- अर्जन प्र. क्र. 2-अ-82-2015- 16.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 3 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है. भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता काअधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- शहडोल

(ख) तहसील- जयसिंहनगर

(ग) ग्राम- गजनी

(घ ) लगभग क्षेत्रफल ( निजी भूमि ) -18.443 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

अर्जनीय रकबा

कुल रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

(3) .

86/1

0.202

0.202

0.162

0.162 86/4

86/9

0.352

0.352 86/14

0.061

0.061 1898

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 जून 2016

(3) (1)

(2)

0.130

0.050 86/17

0.059 86/19

0.158

0.006 86/23

0.126

0.006

0.206

86/25

0.002

0.032

86/29

0.271 86/2

0.271

0.101 86/5

0.101

0.336 86/11

0.336

0.180

0.320

86/13

0.004 86/20

0.134

0.002 86/28

0.032

0.006

0.186

86/30

0.615

0.615

86/3

0.040

0.040 86/6

0.049 86/8

0.049

0.070

0.170

86/12

0.033 86/15

0.073

0.085

0.081 86/18

0.006

0.166

86/21

0.005 86/24

0.065

0.001

0.071

86/26

0.615

0.584 86/7

0.425

0.300 86/10

0.005 86/16

0.115

0.005

0.190

86/22

0.003

0.073

86/27

0.003 86/31

0.093

0.072

0.072

87/1

0.063

0.063 87/6

0.093

0.229

95/6

0.170 101/6

0.170

0.138

0.138

101/8

0.061 101/11

0.061

0.036 87/2

0.036

0.035

0.035

87/3

0.147 95/5

0.377

0.315 101/2

0.315

0.061

0.061

101/13

0.053

0.053 87/4

0.101

0.101

87/5

0.061

0.061

87/7

0.093

0.043 95/2

0.121

0.301

95/4

0.178 101/5

0.178

101/7

0.166

0.166 .

(2)

(3) (1)

0.061

0.061

101/10

0.135 95/1

0.335

0.319 101/1

0.319

101/4

0.138

0.138

0.061 101/12

0.061

0.160 95/3

0.418

0.278

0.278 101/3

0.061

0.061

101/9

0.709

0.709

88

1.280 96

1.785

0.974 89/1

0.974

0.809

0.36 106/1

0.487

0.487 89/2

1.060

1.060 90/2

0.761

0.761 92

1.129

1.129

93

0.005

0.085

94/1

94/2

0.170

0.010

0.050 94/3

0.336

0.336

0.336

94/4

0.028

0.028 94/5

0.028

0.028

94/6

0.028

0.028

94/7

0.117 98

0.117

0.393

0.393 99

0.854

0.854 102

0.219

0.219

103

0.498 104

0.498

0.280

0.425

105

0110

1.910

118

0.200 313/1

0.741

0.400 313/2

1.164

1.680

0.400 313/3

0.340

0.497

316/1

0.496

0.330 316/2

316/3

0.330

0.496

18.443

28.050

कुल रकबा निजी भूमि

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-गंधिया जलाशय योजना के बांध एवं नहरों के निर्माण हेतु.

(3 ) भूमिका नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जयसिंहनगर के कार्यालय में निःशुल्क किया जा सकताहै .

भाग 1 ]

1899

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 जून 2016

प्र. क्र. दस- भू-अर्जन प्र . क्र. 8-अ- 82-2015-16- 2194.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (3 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है . भू-अर्जन पुर्नवास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता काअधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- शहडोल

(ख) तहसील- जयसिंहनगर

(ग) ग्राम- टेटका

(घ) लगभग क्षेत्रफल ( निजी भूमि) - 34.569 हेक्टेयर.

अर्जनीय खसरा नम्बर

रकबा

कुल रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(3) (1)

0.053

0.053

595/1

0.008

0.053

595/3

1.115

0.245 596/2

0.455

0.455

639/2

0.105

0.105

598/1

0.010

0.057

527

0.890 600

0.890

1.000

1.000

620/2

0.142 633

0.142

0.779 782/3

0.809

0.866

0.866

638

0.494

0.494

601

0.522

0.522

320/1

0.073

0.073 630

0.028

0.028

631

0.089 632

0.089

0.251

0.101 643

0.737

0.737 780

0.543

0.543

602

0.200

1.406

743/1/क/2

0.210 603/1

0.210

0.211

0.211

603/2

0.848

1.622

604/1

0.848

1.214

604/2

0.405

604/3

0.405.

0.106

0.106 629

0.101

0.101

634

0.607

0.607

781/2

0.405 784/4

0.405

0.809

0.601 797/2

783

0.158

0.158

(3)

(2)

(1)

0.313 604/4/क

0.313

0.099

0.099

604/4/ख

0.102

0.102 604/4/ग

0.405

0.405

616/2/क

0.405

0.405

616/2/ख

0.800

0.800

618/1 /ख

0.413 618/2

0.413

1.000

1.000

619/2

0.105 621/1

0.105

0.136

0.136

622/3

0.154

0.154

621/2/क

0.154 621/2/ख

0.154

0.240

0.240

622/1

0.239

0.239

622/2

0.991 624

0.991

0.218 598/2

0.218

0.089

0.089

625

0.036

0.036

626

0.129 627

0.129

0.042 535/3

0.261

0.057

0.057

628

0.255 635

0.255

0.223

0.223

636

0.235

0.235

637

0.147

0.450

642

0.464

0.494

640

0.030

0.231

641

0.390

0.405

782/2/ख

0.441

0.602

784/2

0.259

0.405

763/2

0.514

0.707

765/1 /ग

0.303

0.430

765/3

0.405

0.405

769/2/ख

0.651

0.651

765/4/2

0.303

0.405

765/4/क

0.405

0.405 769/2/क

0.405

0.405 769 /2/ग

0.567

0.567

770

0.030

0.656

771

0.405

0.809

772/1

0.343

0.765

772/2

773/1

0.405

0.405

0.700 773/2

0.700

744/2क

0.688

0.120

0.607

773/3

0.607

0.773

0.773

774

0.135

775/ 2/क

0.135

0.135 775/2/ख

0.135.

0.135 775/2/ग

0.135 1900

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 जून 2016

(2)

(3) (1)

0.943 776

0.943

0.405 777/2

0.405

1.141 778

1.141

0.991 779

0.991

0.390

0.405

782/1 /ख

782/2

0.574

0.607

0.310

0.320

782/2/क

784/1

0.601

0.440

0.080

0.080

782/ 2/ग

0.441

0.601

784/3

0.202

0.202 782/4

0.063

0.809

744/1 /ग

1.214

0.084 744/4

2.023

0.147 744/5

0.028

0.103

765/1 /क

0.202

0.045 528/ 1/ख

0.066

0.198

513

0.045

0.202

528/1 /ख

0.042 542/1

0.104

0.126

1.962

543

1.867

0.084 416/1

0.110 433/1

0.279

0.050

0.126

433/2

0.227

0.010 436

34.569

..50.630

कुल रकबा निजी भूमि

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- टेटका जलाशय योजना के बांध एवं नहरों के निर्माण 'हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) जयसिंहनगर के कार्यालय में निःशुल्क किया जा सकता है.

प्र. क्र. -दस- भू- अर्जन-प्र . क्र. 9 - अ-82-2015-16- 2195.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है किनीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 3 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है . भू-अर्जन पुर्नवास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-शहडोल

:

(ख) तहसील- जयसिंहनगर

(ग ) ग्राम- बसनगरी

(घ) लगभग क्षेत्रफल ( निजी भूमि) -16.404 हेक्टेयर .

अर्जनीय खसरा नम्बर

कुल रकबा

रकबा

(हेक्टेयर में)

(3)

(2)

(1)

0.049

0.370

417/1

(3) (1)

(2)

0.055

0.222

419/1

0.222

0.054 419/2

0.065

0.065

421

0.809 422/2

0.809

0.279

0.161 494

0.320

0.024 507

2.792

2.792

423

0.389

1.157

457

0.839 424/2

0.839

0.235

1.011

442/3

426

0.243

0.142

0.157

0.328

428/1

0.834 430

0.983

0.852 437

0.178

0.077

0.077 496

0.332

0.332

497

1.352 434

1.550

0.809 436/2

0.809

0.405

0.405

436/3

0.405

3.439

438/2

0.202

0.485

491/2

0.809 436/4

0.809

0.202 :

0.202

436/5

0.809 436/6

0.809

0.405 438/3

3.439

0.202

0.202

442/4

0.236

1.011

442/2

442/5

0.202

0.202

0.405

0.405 442/6

0.405

0.405

442/7

0.405 488/574

0.405

0.202

0.405

491/1 /ख

0.525

0.525

493

0.279

0.161 498

0.138

0.138

502

0.041 503

0.129

0.218

0.297

504/2

16.404

26.577

कुल रकबा निजी भूमि

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- टेटका जलाशय योजना के बांध एवं नहरों के निर्माण हेतु .

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) जयसिंहनगर के कार्यालय में निःशुल्क किया जा सकता है.

प्र. क्र. दस - भू-अर्जन-प्र . क्र. 10- अ-82-2015-16- 2196.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है भाग 1 ]

1901

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 जून 2016

कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 3 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है. भू-अर्जन पुर्नवास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- शहडोल

(ख) तहसील- जयसिंहनगर

(ग ) ग्राम- कनाड़ीखुर्द

(घ ) लगभग क्षेत्रफल ( निजी भूमि) -1.492 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

कुल रकबा (हेक्टेयर में)

अर्जनीय रकबा (3)

(2)

(1)

0.021

0.381

1/6/ख

0.063

0.202

1/20

0.028

0.101

1/37

0.016 24

0.413

0.174

0.038 26

0.024

0.214

27/1/2

0.016 37

0.372

0.121

0.016 38/2

0.040 33/2/क

0.139

0.016

0.139

33/2/ग

0.048

0.202

33/4

0.011

0.162

32/3/ख

0.081

0.310

1/9/क

0.276

0.021 34/1 /ग/1 /ख

0.021

0.263

35/3

0.081

0.324

35/2

0.040

0.275

243

0.007

0.044

249/4

0.040

0.458

244

0.035

0.202

255/3/ङ

0.041

0.405

256/2

0:052

0.365

265/1 /ख

0.037

0.365

265/2/

0.084

0.138

400/1 /ख

0.304

400/3/2

0.011

0.028

0.607

400/3/1

0.033 401/1

0.141

0.017

0.142

401/2

0.017

0.141

401/3

0.021 402/3

0.405

0.042

0.162

427/18

0.074

2.023

427/7

0.072

0.921

428/529/2

0.084

2.225

428/2

0.042

1.214

429/2

0.040

0.745

428/530/1

0.035

0.279

262

(3)

(2)

(1)

0.034

0.404

429/4/ख

0.011

0.405

429/5/ख

0.014

0.404

429/5/क

0.040

0.202

429/3/च

1.492

17.150

कुल रकबा निजी भूमि

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- टेटका जलाशय योजना के बांध एवं नहरों के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) जयसिंहनगर के कार्यालय में निःशुल्क किया जा सकता है.

จ प्र. क्र. दस- भू-अर्जन प्र . क्र. 11- अ-82-2015-16- 2204.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 3 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है. भू-अर्जन पुर्नवास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- शहडोल

(ख ) तहसील- जयसिंहनगर

(ग) ग्राम- जमुनारा

(घ) लगभग क्षेत्रफल ( निजी भूमि ) - 0.308 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

अर्जनीय रकबा

कुल रकबा (हेक्टेयर में)

(3)

(2)

(1)

0.020

0.809

61/2

0.202

0.012 61/5

0.012

0.202

61/10

0.202

0.010 61/12

0.405

0.036 61/9

0.036

0.404

61/9/ख

0.405

0.032 61/9 /ग

0.020 183/2

0.356

1.214

0.010 183/13

0.120

4.181

214

8.380

0.308 कुल रकबा निजी भूमि

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- टेटका जलाशय योजना के बांध एवं नहरों के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) जयसिंहनगर के कार्यालय में निःशुल्क किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मुकेश कुमार शुक्ला, 'कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

[भाग 1 1902

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 जून 2016

विभाग प्रमुखों के आदेश

न्यायालय, उपायुक्त ( राजस्व ) , संभाग शहडोल एवं सक्षम प्राधिकारी मध्यप्रदेश भूमिगत पाइपलाइन केबल एवं डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 , जिला शहडोल ( म.प्र. )

प्ररूप- ख (नियम 5 का उपनियम (2)देखिए)

दिनांक: 25.05.2016

कमांक 01 /बी-121 / 2015-16 अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि गैस परिवहन हेतु ग्राम हरदी, पटवारी हल्का क्रमांक हरदी-62, तहसील सोहागपुर, जिला शहडोल से GGS10 ग्राम नवलपुर, पटवारी हल्का क्रमांक नवलपुर-63, तहसील सोहागपुर, जिला शहडोल तक मध्यप्रदेश राज्य में, मेसर्स रिलायंस इण्डस्ट्रीज, लिमिटेड सी.बी.एम. प्रोजेक्ट शहडोल द्वारा भूमिगत पाइपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए । और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक 5. सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग, में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध हैं, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है । तीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा

अनुसूची

खसरा कमाक

तहसील

जिला

ग्राम / पटवारी हल्का कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हैक्टयर में)

5 3

4

1

2

0.010

776

शहडोल सोहागपुर हरदी / 62- हरदी

0.113

761

-"-

--

0.091

762

-"-

0.094

760

-"-

-"-

-"-

0.286

759/1, 759/2

-"-

0.202

757/1, 757/2

-" -

-"-

-" -

0.047

756/1/1 , 756/1/2 , 756/1/3 , 756/2

-"-

740

0.074 --

-"-

0.180

746/1 , 746/2 , 746/3 , 746/4

-"-

-" -

0.088

748/1 , 748/2

0.070

749/1 . 749/2 भाग 1 ]

1903

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 जून 2016

शहडोल सोहागपुर हरदी / 62- हरदी -" -

-"-

-- -"-

-"-

-" -

-"-

-"- -" -

-"-

-"-

-"- -"-

"-

-"-

-"-

-"-

-"-

-"- -"-

-"- -"-

-"-

-"-

"

-"-

-"-

-"-

-"-

-"-

-" -

-" - -"-

-"-

-" -

-"-

-"-

-"-

- " -

-"-

"

0.183 750/1 , 750/2

695

0.016 694

0.010

0.185 873/1, 873/2

0.262 871/1 , 871/2, 871/3

0.232 880/1 , 880/2 , 880/3

0.395

881/1 , 881/2 , 881/3 , 881/4 , 881/5 , 881/6, 881/7

894

0.031

0.090

81/1 , 81/2 , 81/3/1 , 81/3/2 , 81/3/3 , 81/4

434

0.407 435

0.032 479

0.053 480

0.010 481

0.111 478

0.010 477

0.010 482

0.022 486

0.019 485

0.058 483

0.010 484

0.010 489

0.004 490

0.036 456

0.010 491

0.098 492

0.053 493

0.024

0.010 494/1, 494/2

0.030 498

0.009 499/1, 499/2

0.084 500/1, 500/2 , 500/3 , 500/4 , 500/5, 500/6

503

0.132 502

0.021 511.

0.020

0.102 553/1 , 553/2 , 553/3 , 553/4

549

0.085

0.103 550

0.027 551/1, 551/2

0.133 545/1, 545/2 [ भाग 1 1904

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 जून 2016

शहडोल सोहागपुर

0.085 हरदी / 62- हरदी

712/1/1 , 712/1/2 , 712/1/3 , 712/2/1 , 712/2/2

-"-

0.088

544

-"-

-"-

542

0.010 -"-

0.154

541/1 , 541/2 , 541/3

0.148

538/1 , 538/2, 538/3

537

0.004 -"-

0.186

536/1 , 536/2 , 536/3 , 536/4 , 536/5, 536/6

533

0.039

532

0.083 --

528

0.004 -"-

531

0.021

0.031

738/1 , 738/2

739

0.147

0.119

737/1, 737/2

758/1 , 758/2 , 758/3 , 758/4 , 758/5,

0.167

758/6

0.097

183

180

0.061

181/974

0.023

0.043

179

360

0.030

359

0.062

361

0.010

0.102

357/1 , 357/2 , 357/3

0.077

356/1, 356/2

0.022

358/1/1 , 358/1/2 , 358/1/3 , 358/2, 358/3

-" -

0.010

355

0.124

354/1/1 , 354/1/2 , 354/1/3 , 354/2 , 354/3

0.013

368/1, 368/2

-" -

0.047

353/1/1 , 353/1/2 , 353/1/3 , 353/2 , 353/3

-"-

0.258

371/1/1 , 371/1/2 , 371/1/3 , 371/2 , 371/3

-"-

-"-

0.125

374/1/1 , 374/1/2 , 374/1/3 , 374/2 , 374/3

-"-

0.043

372/1 , 372/2 , 372/3 , 372/4 , 372/5 , 372/6, 372/7

0.013

373/1 , 373/2 , 373/3

A भाग 1 ]

1905

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 जून 2016

शहडोल सोहागपुर हरदी / 62- हरदी -"-

-"-

-"- -"-

-" -

-"- -"-

-" - -"-

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-" -

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-" -

-" -

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--

-"-

-"- -"-

-" -

-" -

-" -

-"-

- " -

-" -

-" - --

0.086 570

569

0.010

0.260 574/1 , 574/2 , 574/3 , 574/4 , 574/5 , 574/6, 574/7

0.117 575/1 , 575/2

647

0.134

0.010 646

644

0.226

0.010 645

0.232 640/1 , 640/2 , 640/3 , 640/4

639

0.004 664

0.029 666

0.120 665

0.064 675

0.185

0.112 674/1/1, 674/1/2, 674/1/3 , 674/2

676

0.010

0.006 684

0.051 673/1 , 673/2 , 673/3 , 673/4 , 673/5

0.225 686

0.075 685/1 , 685/2 , 685/3 , 685/4 , 685/5 , 685/6

0.117 690/1, 690/2 , 690/3

0.155 689/1 , 689/2 , 689/3

0.028 687/1 , 687/2 , 687/3

0.096 886/1 , 886/2 , 886/3 , 886/4 , 886/5 , 886/6, 886/7

0.082 885/1/1, 885/1/2 , 885/1/3 , 885/2/1 , 885/2/2

0.260 879/1, 879/2 , 879/3 , 879/4

0.122 870/1 , 870/2/1 , 870/2/2

289

0.040

0.038 284/1 , 284/2

285

0.010 287

0.156 286

0.032

0.045 276/1 , 276/2

0.295 277/1 , 277/2

280

0.010

0.194 278/1 , 278/2

0.013 924/1 , 924/2

928

0.019' 1906

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 जून 2016

सोहागपुर

शहडोल

हरदी / 62- हरदी

-"-

-"-

-"-

-"-

-"- -" -

-"-

-"-

-"-

-"- -" -

-"-

"

-"-

-"-

-"- -"-

-"-

-"-

-"-

-"-

-"-

-" - -"-

-"-

"

-"-

-"-

--

-"-

-"-

0.301 925/1, 925/2

0.084

923/1/1 , 923/1/2 , 923/2/1 , 923/2/2 , 923/2/3

0.095 934

0.060 945/1 , 945/2 , 945/3

0.025 944/1 , 944/2

0.066 946/1, 946/2

0.101 947/1, 947/2

0.105 948

0.044 949/1, 949/2 , 949/3

0.144 950/1, 950/2 , 950/3

0.173 951/1 , 951/2, 951/3 , 951/4

0.010 956/1 , 956/2 , 956/3

0.016 912

0.242 911

0.022 964

प्ररूप- ख

(नियम 5 का उपनियम (2) देखिए)

दिनांक : 25.05.2016

कमांक 02/ बी-121 / 2015-16 अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि गैस परिवहन हेतु ग्राम रायपुर, पटवारी हल्का क्रमांक हरी-68 , तहसील सोहागपुर, जिला शहडोल से GGS10 ग्राम नवलपुर, पटवारी हल्का क्रमांक नवलपुर-63, तहसील सोहागपुर, जिला शहडोल तक मध्यप्रदेश राज्य में, मेसर्स रिलायंस इण्डस्ट्रीज, लिमिटेड सी.बी.एम. प्रोजेक्ट शहडोल द्वारा भूमिगत पाइपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए । और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध हैं, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है । तीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा

जिला तहसील

ग्राम / पटवारी हल्का कमांक

3

2

1

शहडोल सोहागपुर रायपुर / 68 अनुसूची

खसरा कमाक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हैक्टयर में)

5

4

142

0.029 135

0.067 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 जून 2016

134

- " -

133

129

128

125

1907 0.030

0.010

0.172

0.010

0.004

0.040

136/1, 136/2

127

112

113

114 शहडोल सोहागपुर रायपुर / 68

"

0.010

0.004

0.113.

0.153

0.042

114/1/362

0.018

117/1, 117/2

119

120

121 -" -

1

211

"

228

"

0.102

0.062

0.049

0.024

0.070

0.167

0.131

227/1, 227/2

240

241 0.104

0.014

0.118

239/1, 239/2

150 0.247

0.036

151/1, 151/2

148

149 0.029

0.147

0.094

147/1, 147/2

139

140

143

137

-

0.111

0.214

0.113

0.010

0.085

70/1, 70/2, 70/3 , 70/4

[भाग 1 1908

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 जून 2016

प्ररूप- ख (नियम 5 का उपनियम (2)देखिए)

दिनांक : 25.05.2016

कमांक 03 / बी-121 / 2015-16 अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि गैस परिवहन हेतु ग्राम बरहाई, पटवारी हल्का क्रमांक 59- खेतौली, तहसील सोहागपुर, जिला शहडोल से GGS10 ग्राम नवलपुर, पटवारी हल्का क्रमांक नवलपुर-63 , तहसील सोहागपुर, जिला शहडोल तक मध्यप्रदेश राज्य में, मेसर्स रिलायंस इण्डस्ट्रीज, लिमिटेड सी.बी.एम. प्रोजेक्ट शहडोल द्वारा भूमिगत पाइपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए । और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्व हैं, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है । तीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा

अनुसूची

तहसील

खसरा कमाक

जिला

ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हैक्टयर में)

5

4

1

2

3

0.036

174

शहडोल | सोहागपुर बरहाई / 59

-"-

0.152

268

178

0.010 -"-

-"-

0.138

179

-" -

-"-

-"-

180

0.337 -"-

0.027

101

-"-

-" -

0.066

181

-" -

0.095

185/1, 185/2

-" -

0.086

241

0.059

240

--

-"-

-" -

0.332

239/1, 239/2, 239/3 , 239/4 भाग 1 ]

1909

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 जून 2016

शहडोल

बरहाई / 59

सोहागपुर

-"-

-"-

-"- -" -

"

-" -

-"-

-"-

-"- -"-

-" -

-"-

-"-

-"- -" -

-" -

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-"-

-"-

-" -

-"-

-" -

-"-

-" -

-"-

-"-

-"-

-"-

-"-

-"-

-"-

.-" -

246

0.010

0.067 235/1, 235/2

236

0.036

0.087 232/1,232/ 2

231

0.155 229

0.025

0.027 228/1, 228/2

0.240 224/1, 224/2

223

0.170 222

0.049 221

0.032 302

0.119 303

0.046

0.063 305

0.102

216/1/ क, 216 / 1 / ख, 216 /1 /ग, 216/2

306

0.080 307

0.057 314

0.020

0.020

309/1, 309/2 , 309/3, 309/4, 309/5

310

0.136 311

0.056 312

0.033

0.046 49/1, 49/2

48

0.044 34

0.150 33

0.004 32

0.191 31

0.004 26

0.111 25

0.164 23

0.150 22

0.126 19

0.004

0.065 21

20

0.037 1910

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 जून 2016

बरहाई / 59 शहडोल सोहागपुर

-"-

-"-

-"- -"-

-"-

-"-

-"-

-"-

-"-

-"- -" -

-"-

-"-

-"-

-"-

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-"-

-"-

-"-

"

-"- -" -

-" - -"-

-"-

-"-

-"-

-"-

-"- -" -

-" -

-"-

-"-

-"- 210

0.118 198

0.097 199

0.004 197

0.122 54

0.004 196

0.096 56

0.014

0.145

195/1/1, 195/1/2 , 195/2/1 , 195/2/2

193

0.017 192

0.092 188

0.012

0.004 189

186

0.025 187

0.014 285

0.026

0.150

283/1 / क, 283 / 1 / ख , 283 / 1 / ग, 283/1 / घ, 283/ 1 / ड., 283/2 , 283/3, 283/4

286

0.021

0.729 287/1/1 / क, 287/1 /1 /ख , 287/1 /1 /ग , 287/ 1 / 1 / घ, 287/1/2 , 287/1/3, 287/1/4 , 287/2/1 , 287/2/2, 287/3 , 287/4, 287/5 , 287/6

226

0.080

0.046 225/1, 225/2

0.148 299/1/1/1 , 299/1/1/2 , 299/1/1/3 , 299/1/1/4 , 299/1/1/5 , 299/1/2 , 299/2

0.102 323/1, 323/2

0.082 322/1, 322/2

308

0.076. 28

0.010 29

0.096 27

0.053

0.010 .

30 1911

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 जून 2016

भाग 1 ]

0.508

316/1, 316/2

शहडोल सोहागपुर बरहाई / 59

-"-

0.085

41

-"-

-" -

-" -

0.089

40/1 , 40/2 , 40/3 , 40/4, 40/5

-"-

- " -

0.209

37

-"-

--

-"-

0.287

36/1 , 36/2 , 36/3

प्ररूप- ख

(नियम 5 का उपनियम (2) देखिए)

दिनांक: 25.05.2016

कमांक 04/बी-121/ 2015-16 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि गैस परिवहन हेतु ग्राम बड़खेरा, पटवारी हल्का क्रमांक 59- खेतौली, तहसील सोहागपुर, जिला शहडोल से GGS10 ग्राम नवलपुर, पटवारी हल्का क्रमांक नवलपुर-63 , तहसील सोहागपुर, जिला शहडोल तक मध्यप्रदेश राज्य में, मेसर्स रिलायंस इण्डस्ट्रीज, लिमिटेड सी.बी.एम. प्रोजेक्ट शहडोल द्वारा भूमिगत पाइपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए । और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार , उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध हैं, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है । तीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा

अनुसूची

खसरा कमाक

तहसील

जिला

ग्राम / पटवारी हल्काकमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हैक्टयर मे)

5

4

3

1

2

बड़खेरा/59

शहडोल सोहागपुर

0.224

34/1, 34/2, 34/3 , 34/4, 34/5, 34/6, 34/7 , 34/8 , 34/9 , 34/10

0.004

39

0.554

40/1 / क, 40/2, 40/ 2/ख, 40/3 /ग, 40/ 4 / घ, 40/ 5/ ड़.

[भाग 1 1912

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 जून 2016

बड़खेरा /59

शहडोल सोहागपुर

38/1, 38/1/2, 38 / 1 / 2 / ख, 38/1/ 3 / क , 38 /1 / 3 / ख.

0.012

38/1/4 / क, 38 /1 /4 / ख . 38/1/5 , 38/1/6, 38/1/7, 38/1/8, 38/2/1 / क, 38 /2/1 /ख, 38/2/1 / ग, 38/2/2 , 38/2/3 , 38/2/4, 38/2/5

"

0.169

47

0.408 -"-

46

0.052

132/1 , 132/2, 132/3, 132/4

0.425

134

0.004

133

प्ररूप- ख

(नियम 5 का उपनियम (2) देखिए)

दिनांक: 25.05.2016

कमांक 05/ बी-121 / 2015-16 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि गैस परिवहन हेतु ग्राम मैका, पटवारी हल्का क्रमांक 61 - पोंगरी, तहसील सोहागपुर, जिला शहडोल से GGS10 ग्राम नवलपुर, पटवारी हल्का क्रमांक नवलपुर-63 , तहसील सोहागपुर, जिला शहडोल तक मध्यप्रदेश राज्य में, मेसर्स रिलायंस इण्डस्ट्रीज, लिमिटेड सी.बी.एम. प्रोजेक्ट शहडोल द्वारा भूमिगत पाइपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए । और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध हैं, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है । तीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचें पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा

अनुसूची

खसरा कमाक

जिला . तहसील

ग्राम / पटवारी हल्काकमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हैक्टयर में)

5

4

3

1

2

23

0.030 शहडोल सोहागपुर मैका /61

0.040

24

0.367

47/1/ क, 47/ 1 / ख , 47/2

45

0.020

43

0.014

0.010

154/1 , 154/2

0.070

155

0.361

153/1, 153/ 2 / क, 153 / 2 /ख 1913 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 जून 2016

प्ररूप- ख

(नियम 5 का उपनियम (2) देखिए)

दिनांक: 25.05.2016

कमांक 06/ बी-121 / 2015-16 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि गैस परिवहन हेतु ग्राम खेतौली, पटवारी हल्का क्रमांक 59-खेतौली, तहसील सोहागपुर, जिला शहडोल से GGS10 ग्राम नवलपुर, पटवारी हल्का क्रमांक नवलपुर-63 , तहसील सोहागपुर , जिला शहडोल तक मध्यप्रदेश राज्य में, मेसर्स रिलायंस इण्डस्ट्रीज , लिमिटेड सी.बी.एम. प्रोजेक्ट शहडोल द्वारा भूमिगत पाइपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए । और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध हैं, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है । तीस दिवस के भीतर , भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा

अनुसूची

खसरा कमाक

तहसील

जिला

ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक

i

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हैक्टयर में)

5

4

2

3

1

0.035

58

खेतौली / 59

शहडोल सोहागपुर

-"-

0.062

56

0.087

57

- " -

-"-

0.097

75/1, 75/2

-"-

0.004

74

76

0.051 -"-

0.048

81

-"-

0.013

80

-"-

0.052

82

0.016

84

-"-

0.113

83

86

0.319

0.106

87

88

0.100 [भाग 1 1914

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 जून 2016

0.029

89/2

खेतौली / 59

शहडोल सोहागपुर

-" -

--

0.110

90

-"-

-"-

0.088

92

0.177

94

0.019

96

-"-

0.134

95

0.076

119/1, 119/2 , 119/3

0.015

118

0.079

116

0.077

115

0.065

114

-"-

0.172

127

0.004

126/1, 126/2 , 126/3

0.094

128

0.011

136

0.010

129

0.093

135

0.050

479

0.049

489

0.019

480/1, 480/2

0.016

487

0.092

484

0.107

483/1, 483/2

0.004

485

0.004

486

ب

0.113

482

0.271

522

0.007

521/1 , 521/2

"

0.004

520

"

0.132

523

0.004

524

0.006

525

0.005

526

-"-

0.058

527

-"-

0.014

528

0.057

529

-"-

0.010

464

-"-

0.014

530/1, 530/2

-" -

0.287

537

0.007

536/1 , 536/2 , 536/3 , 536/4 1915 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 जून 2016

0.192

541

खेतौली / 59

शहडोल सोहागपुर

-"-

0.010

540

0.088

542

-"-

-" -

0.010

543

0.038

613

0.103

612

0.019

610

0.004

611

0,092

811

0.114

812

-"-

0.017

803

802/1 , 802/2 , 802/3 , 802/4/ k, 802/ 4 /kha

0.265

802/5

0.012

815

0.080

799

0.004

800

-"-

0.010

795

0.158

796

0.004

770

-"-

0.128

693

0.206

694

0.130.

695

0.081

698

-"-

0.057

699

-" -

-"-

0.091

701/1, 701/2 , 701/3 , 701/4/1 , 701/4/2

700

0.041 -"-

-"-

0.047

702/1, 702/2

-"-

-"-

703/2

0.155 -"-

0.035

703/935

-"-

0.139

708/1 , 708/2

0.103

711

"

-" -

0,065

706

-"-

712

0.004 -"-

218

0.296 -"-

0.004

209

"

0.045

216/1, 216/2

-"-

0.077

217

-"-

0.019

215/1, 215/2

-"-

-"-

0.045

226

0.030

227/1 , 227/2 [भाग 1 1916

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 जून 2016

232

0,178 खेतौली / 59

शहडोल सोहागपुर

-"-

0.050

231

-"-

0.005

233

-"-

-"-

0.015

238

-" -

-"-

239

0.202 --

0.004

240

-" -

0.251

244/1, 244/2/1/k , 244/2/1 /kh

245

0.004

246

0.016

0.074

248

0.004

252

0.052

253

-" -

0.049

254

0.197

255

0.004

257

0.036

269/2k, 269 /2kh , 269/3 , 269/4

0.005

258

268

0.004

267

0.048 -"-

266

0.052

265

0.014

272

0.109 -"-

0.004

281

0.004

273

0,038

278

0.064

306

0.302

960/1, 960/2

0.177

956

0.241

881

0.183

882/1, 882/2

0.101

908

905

0.068

0.027

909/1 , 909/2 , 909/3

0.051

884

0.093

883

0.019

886

0.035

888/2

0.058

901

318

0.118

297

0.078 1917 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 जून 2016

0.082

298

खेतौली / 59

शहडोल सोहागपुर

--

-"-

300

0.088

0.024

296

-"-

-"-

0.072

301

-"-

-"-

302

0.144 -"-

309

0.052

0.027

286

287

0.040

0:041

285

0.103

283

0.013

282

284

0.019

0.026

280

0.050

305

307

0.062

0.074

329

0.025

330

0.084

338

337

0.074

0.004

339

0.050

356

i

357

0.013

0.005

358

0.014

355

364

0.051

362

0.006

363

0.094

"

0.012

374/1 , 374/2

372

0.094

371

0.149

0.064

401/1, 401/2

0.011

403

402

0.029

0.089

399/1, 399/2 , 399/3

0.017

398

0.102

442

444

0.010

0.077

443

448

0.081

460

0.106 1918

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 जून 2016

खेतौली / 59 शहडोल सोहागपुर

-"-

-"-

-"-

-"-

-"-

-"-

-"-

-" -

-"-

-"-

-"- --

-"-

-"-

-" -

-"-

0.191

461

462

0.004

0.030

463

0.036

538

646/2

0.059

0.087

670/1

0.008

677

0.097

676

0.100

675/1, 675/2/1 , 675/2/2 , 675/2/3 , 675/2/4

686

0.045

0.004

687

0.052

689/1, 689/2

0.063

688

0.088

690/1, 690/2

0.028

696

782

0.264

0.030

827

प्ररूप- ख

(नियम 5 का उपनियम (2) देखिए)

दिनांक: 25.05.2016

i कमांक 07/ बी-121 / 2015-16 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि गैस परिवहन हेतु ग्राम नवलपुर पटवारी हल्का क्रमांक 63- नवलपुर, तहसील सोहागपुर, जिला शहडोल से GGS10 ग्राम नवलपुर, पटवारी हल्का क्रमांक नवलपुर-63 , तहसील सोहागपुर, जिला शहडोल तक मध्यप्रदेश राज्य में, मेसर्स रिलायंस इण्डस्ट्रीज, लिमिटेड सी.बी.एम. प्रोजेक्ट शहडोल द्वारा भूमिगत पाइपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए । और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्व हैं, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है । तीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा

तहसील

जिला

ग्राम / पटवारी हल्काकमांक

2

3 1

नवलपुर/63

सोहागपुर

शहडोल

-" -

अनुसूची

खसरा कमाक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हैक्टयर में) 4

5

0.027

1171

0.010

1170 1919 .

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 जून 2016

भाग 1 ]

-"-

-"-

-"-

-"-

-"-

-"-

-"-

-"-

- " -

-"-

-"-

-"-

-" -

-"-

-" -

-" -

-"-

नवलपुर/63

शहडोल सोहागपुर

-"-

--

-"-

-"-

-"-

-" -

-"-

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-"-

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-" -

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--

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"

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--

"

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-"-

-"-

-" -

-"-

-"-

-"-

-"-

-"-

-"-

-"-

-" -

-" -

-" -

0.010

1169

0.465

1173/1, 1173/2, 1173/3 , 1173/4/1, 1173/4/2

0.010

1179

0.196

1177/1/1 , 1177/1/1/1 . 1177/1/1/2 , 1177/1/1/3 , 1177/1/2 , 1177/2

0.004

1182

0.232

1178/1 , 1178/2

1.467

1194/2, 1194/3 , 1194/4

0.142

1183

0.119

1210

0.086

1209

0.010

1214

0.010

1215

0.180

1213

0.004

1217/1, 1217/2, 1217/3

0.062

1223/1, 1223/2, 1223/3 , 1223/4 , 1223/5

0.023

1246

0.225

1243

0.177

1242

0.102

1241/1, 1241/2

0.010

1226/1, 1226/2 , 1226/3

0.172

1240

0.175

1230/1, 1230/2, 1230/3 , 1230/4 , 1230/5

0.061

1229

1228

0.141

0.587

965/1. 965/2

964

0.027

0.036

963

0.215

961/1. 961/2

953

0.105

0.080

959

0.090

958/1, 958/2

0.280

955

0.050

954/1,954/ 2

0.035

1529

0.422

1531/1, 1531/2, 1531/3 , 1531/4, 1531/5

0.125

1532

0.345

945/1/ क, 945 / 1 / ख, 945/ 1/ ग. 945/2/1, 945/2/2 , 945/2/3

0.128

1533

0.126

1539/1, 1539/2 , 1539/3 , 1539/4

0.235

1540

0.825

938

0.383

18

0.035

19

0.010

20 [भाग 1 1920

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 जून 2016

0.180

26

शहडोल सोहागपुर नवलपुर/ 63

-" -

0.105

27

-"-

0.170

39/1, 39/2

-"-

-" -

-" -

0.020

36

-"-

0.040

35

-"-

0.073

34

0.060

43

-"-

0.093

44

-" -

0.010

47

0.085

58

0.010

56

0.010

69

0.152

68/1, 68/2

0.139

67

66

0.040

0.107

96/1 / क, 96/1 /ख , 96/2

0.040

99

93

0.035

0.034

1280

-" -

0.186

1281/1, 1281/2

0.507

1278/1, 1278/2, 1278/3 , 1278/4, 1278/5 , 1278/6 , 1278/7 , 1278/8

0.250

1276/1 , 1276/2, 1276/3, 1276/4

0.125

1277

-" -

-"-

0.022

1172

0.010

1019

0.199

1020/1/1 , 1020/1/2 , 1020/2, 1020/3

0.190

1201

0.131

1198/1, 1198/2

-"-

0.056

1196

-"-

0.192

1195

0.185

1193/1, 1193/2

-"-

0.030

1340

-"-

-" -

0.174

1310/1, 1310/2 , 1310/3/1 . 1310/3/2

0.004

1309

0.066

1311

0.084

1312 1921

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 जून 2016

भाग 1 ]

0.075

1308/1 , 1308/2 , 1308/3 , 1308/4

सोहागपुर नवलपुर/63

शहडोल

-"-

-"-

0.468

1250/1 , 1250/2 , 1250/3 , 1250/5/1 , 1250/5/2 , 1250/6, 1250/7, 1250/8 , 1250/9/1, 1250/9/2, 1250/10

"

-"-

0.102

1323/1 , 1323/2

0.235

1362

1361

0.010

0.166

1233/1, 1233/2 , 1233/3/1. -1233/3/2

0.283

1232

0.180 - " -

936

0.486

942/1, 942/2

0.530

930

0.050

527/1, 527/2

0.113

245

246

0.074 -"-

247

0.010

0.135

243

مت

0.010

242/1, 242/2

0.172

240

--

i

0.010

241

0.275

238

263

0.010

0.133

237

0.248

264

"

0.010

265

-"-

0.095

269

260

0.104

0.010

289

0.128

291

0.079

292/1, 292/2

0.091

293

0.015

421

0.010

294

0.004

255

295

0.027 -" -

0.004

259

0.253

417

0.137

301 [भाग 1 1922

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 जून 2016

0.094

303

शहडोल सोहागपुर नवलपुर/63

--

-" -

0.004

300

-"-

-"-

0.098

416/1, 416/2

-"-

0.040

411

--

0.254

408/1 , 408/2

-"-

-"-

-"-

0.307

409/1, 409/2

0.020

646

0.108

654

-"-

0.020

651

"

--

0.010

407

0.146

655

0.004

656

0.012

653

0.088

657

0.103

659

0.004

660

0.010

664

0.020

668

0.027

669

0.038

658

-"-

670

0.041

0.055

671

0.015

672

-" -

0.022

673

0.010

681

0.066

629

0.151

682

0.004

617

0.004

616

0.128

683/1, 683/2

0.079

607

0.185

615/1 , 615/2, 615/3 , 615/4, 615/5, 615/6

-"-

0.163

610/1, 610/2 , 610/3

-"-

0.038

614/1, 614/2

-"-

0.150

593

-"-

0.010

592

-" -

0.014

589/1, 589/2 , 589/3 , 589/4

-"-

0.098

588/1, 588/2

-" -

0.010.

587/1 .. 587/2 , 587/3 , 587/4 1923 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 जून 2016

0.074

583/1 , 583/2, 583/3 , 583/4

शहडोल सोहागपुर नवलपुर/63

-"-

-"-

0.074

582/1, 582/2

-"-

-"-

-"-

0.010

581/1, 581/2

-"-

-"-

0.024 - " -

847/1, 847/2, 847/ 3/क, 847/3 /ख

0.123.

578/1 , 578/2, 578/3

0.022

577/1, 577/2

0.113

576/1, 576/2

0.026

575/1, 575/2

-"-

0.112

57-4/1, 574/2

0.010

573/1 , 573/2

0.004

913

0.083

907

0.010

906

0.028

908

0.068

909

0.011

910

0.047

912

0.043

946

0.171

921

0.034

922

i

0.015

923

0.069

943

0.128

924

-"-

0.227

940

0.004

937

0.137

1544

-" -

0.110

2/1 , 2/2, 2/3, 2/4

-"-

5

0.041 -"-

0.056

7/1, 7/2

0.075

6/1, 6 / 1 / ख , 6/2, 6/3 , 6/4

0.083

17

-"-

0.010

21/1, 21/2

-"-

-"-

-"-

0.010

22/1, 22/2, 22/3 / क , 22/3 / ख

0.021

141

0.062

142/1 , 142/2

0.018

143

0.070

212

--

0.189

210 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 जून 2016

1924

211

0.004 नवलपुर/63

शहडोल सोहागपुर

209

0.010

197

0.004 -" -

-"-

208

0.116

0.162

198/1, 198/2

-"-

207

0.018

0.160

199/1, 199/2, 199/3

-" -

0.092

201/1, 201/2

202

0.042

0.010

234/1, 234/2, 234/3

236

0.015

235

0.011

0.482

451/1/ क/1 , 451/ 1 / क/2, 451/1/ क/3, 451/1 / क/4, 451/1 /ख, 451 / 1 / ग, 451/1 / घ, 451/2, 451/3, 451/4 , 451/5, 451/6, 451/7, 451/8 , 451/9 , 451/10, 451/11 , 451/12, 451/13

448

0.004

449

0,123

535

0.085 "

536

0.045 -"-

0.182

545/1, 545/2

544

0.039 -" -

0.010

549/1, 549/2

0.101

550/1 , 550/ 1 / ख , 550/2 , 550/3

0.063

558/1/1 , 558/1/2 , 558/2 , 558/3

559

0.065

569

0.028

568

0.057

0.010

570/1/1 , 570/1/2, 570/2, 570/3

-"-

0.091.

571/1/1 , 571/1/2 , 571/2, 571/3

-" -

572

0.078

0.004

579/1, 579/2

-"-

0:012

580/1, 580/2

A 1925 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 जून 2016

1376

0.034 नवलपुर/63

शहडोल सोहागपुर

-"-

-"-

0.253

1375/1 , 1375/2

-"-

0.092

1373/1 , 1373/2

-"-

1372

0.050 -"-

" -

1380

0.003 -" -

0.041

1381/1 , 1381/2

0.050

1392

-"-

--

0.219

1391

-"-

1390

0.036 3 -"-

: 1388

0.150 -" -

1395

0.004

0.184

1387

1386

0.017

0.133

1407/1, 1407/2, 1407/3 , 1407/4, 1407/5 , 1407/6

1410

0.071 --

-" -

1409

0.060

1420

0.005

0.079

1419

-"-

-"-

1418

0.048

0.023

1424

i

0.120

1425

-"-

0.340

1427/1, 1427/2

1430

0.310 -"-

1431

0.301 -" -

1429.

0.008 -"-

0.104

1432

1438

0.236

1436

0.064

1437

0.098

0.605

1366/1/1, 1366/1/2, 1366/2 , 1366/3/1 , 1366/3/2, 1366/4, 1366/5, 1366/6 , 1366/7 , 1366/8

1506

0.448 -"-

- " -

1495

0.107 -"-

1496

0.075

1497

0.004 -"-

-" -

1494

0.120 -"-

1499

0.029

0.093

1503/1, 1503/2 [भाग 1 1926

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 जून 2016

0.070 शहडोल सोहागपुर

1559/1, 1559/2, 1559/3

नवलपुर/63

-"-

-"-

-"-

0.080

1560/1, 1560/2

-"-

--

1.286

1564

-"-

1504

0.318 -"-

0.121

1558/1, 1558/2, 1558/3

-"-

-"-

0.248

1557

0.080

1562

-"-

1561

0.060 -"-

1345

0.189

0.110

1344/1, 1344/2

0.028

1346

"

0.197

1347/1, 1347/2, 1347/3

0.236

1367/1 , 1367/2

1399

0.009

1423

0.026

0.004

1428/1, 1428/2 , 1428/3

1565

0.827

0.132

1553/1, 1553/2

--

-" -

-"-

1449

0.025 -"-

1448

0.045 -"-

1447

0.042 "

-"-

1415

0.012

0.143

1416/1 , 1416/2, 1416/3

0.067

1445

-"-

1426

0.004

1444

0.140 -"-

0.528

1457/1, 1457/2, 1457/3

--

-"-

0.075

1452

-"-

0.004

1451

0.235

1450/1 , 1450/2, 1450/3 , 1450/4 , 1450/5, 1450/6, 1450/7 भाग 1 ]

1927

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 जून 2016

प्ररूप- ख

(नियम 5 का उपनियम (2) देखिए)

दिनांक: 25.05.2016

क्रमांक 08/ बी-121 /2015-16 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि गैस परिवहन हेतु ग्राम नंदना पटवारी हल्का क्रमांक 62- हरदी, तहसील सोहागपुर, जिला शहडोल से GGS10 ग्राम नवलपुर, पटवारी हल्का क्रमांक नवलपुर-63 , तहसील सोहागपुर, जिला शहडोल तक मध्यप्रदेश राज्य में, मेसर्स रिलायंस इण्डस्ट्रीज, लिमिटेड सी.बी.एम. प्रोजेक्ट शहडोल द्वारा भूमिगत पाइपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए । और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध हैं, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है । तीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाइप लाइन,केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा

तहसील

जिला

ग्राम / पटवारी हल्काक्रमांक

i 1

2

3

नंदना / 62 शहडोल सोहागपुर

-"-

--

-"-

-"-

- " -

-"-

-" -

-"- -"-

-"-

-" -

-" -

-"-

-"-

-" -

-" - -"-

अनुसूची

खसरा कमाक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हैक्टयर में) i 4

5

1

0.106

0.137 57

0.016 55/1, 55/2

56

0.113 53

0.108

0.095

44/1, 44/2, 44/3 , 44/4, 44/5. 44/6/1, 44/6/2

48

0.050

0.238 50/1, 50/2

49

0.022

0.247

62/1, 62/2/क, 62/ 2/ ख , 62/3

64

0.085

0.252 386/1, 386/2

0.244 388 1928

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 जून 2016

नंदना / 62 शहडोल सोहागपुर

--

-"-

-"-

- "-

-"-

-" - -"-

-" - -"-

-"-

-"-

-"-

-"- -"-

"

-" -

-"-

-"-

-" -

"

" -"-

-"-

-"-

-"-

-"-

-"-

-

"

-"- -"-

-" - -"-

-" -

-"-

-"- -"-

--

0.061 387/1, 387/2

392

0.094 394

0.016

0.120 370/1 , 370/2

421

0.117 420

0.182 4:19

0.135 409

0.004

0.223 410/1 , 410/2

408

0.102

0.004 418/1, 418/2

415

0.014 411

0.056

0.045 429

0.004 407/1, 407/2

430

0.057 433

0.075 435

0.043

0.150 437/1/1, 437/1/2, 437/2

450

0.139 454

0.074

0.102 453/1, 453/2

456

0.176 457

0.004 465

0.089 464

0,077 463

0.088 503

0.004 518

0.046 517

0.107 516

0.004 519

0,069

0.394 520/1, 520/2

521

0.046

0.021 1

0.245 59/1, 59/2, 59/3

0.010 52/1 , 52/2

0.139 51/1 , 51/2 , 51/3

0.038 50/1, 50/2

127

0.023 भाग 1 ]

1929

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 जून 2016

नंदना / 62 शहडोल सोहागपुर

-"-

-"-

-"-

-"-

-"-

-"- -" -

-" -

-"-

-"-

-"- -"-

-"-

-"- -"-

--

-"-

-"-

-"-

-"-

-"- --

"

--

-"-

-"-

-"-

-"- -"-

-"-

" ب"

-"-

-"-

-"-

126

0.096 128

0.091 129

0.080

0.011 114

22

0.004 113

0.177 112

0.004 26

0.049 111

0.057 27

0.013 28

0.004 110

0.054 102

0.184

0.219 103

0.175

101/1/ क, 101 /1/ ख. 101 /1 /ग 101/1/ घ, 101 /1 /ड 101/2

0.040 46

0.004

104/1/ क, 104/ 1 / ख , 104/1 /ग, 104/1/घ, 104/1 /डं. , 104/2

49

0.020 48

0.014

0.022 1

0.196

0.093 238/1/ क, 238/ 1 / ख, 238/2 4/1, 4/2

5

0.115 7

0.069 8

0.047 9

0.031

0.406 10/1 , 10/2 , 10/3

19

0.133 20

0.019 114

0.046 21

0.026 22

0.018 274

0.083 273

0.053 534

0.158 272

0.018

0.412 269/1 , 269/2 , 269/3

0.354

267/1/1, 267/1/2 , 267/2 , 267/3 . 267/4, 267/5 , 267/6 1930

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 जून 2016

नंदना / 62 शहडोल सोहागपुर

-"-

-"-

-"-

-"-

"

-"-

-"- -"-

-"-

-"-

-"-

-"-

-"-

"

"

-"-

-"- -"-

-"-

-"- -" -

-"-

-"-

-"-

-"- -"-

"- -"-

-" -

-"-

"

-"-

-"- -"-

-"-

"

-"-

-"-

266

0.061

0.146 262/537

0.089 262/538

258.

0.037 .

257

0.087

256

0.010 228

0.316 227

0.004 15

0.049 16

0.010 117

0.087

0.004 119

0.091 116/1 , 116/2

1:18

0.020

0.043 124

125

0.036

0.022 306/1, 306/2

307

0.060 311

0.025 308

0.063 310

0.105 i

325

0.010

0.290

324/1, 324/ 2/ क, 324/2/ख, 324/3/ग, 324/ 3 /घ

0.005 323/1, 323/2, 323/3

326

0.023 328

0.129 327

0.004

0.280

329/1 , 329/2, 329/3 , 329/4

0.004.

332/1 , 332/2, 332/3 , 332/4, 332/5

0.270

333/1, 333/2, 333/3 , 333/4

375

0.139 374

0.037 376

0.094

0.072 373/1, 373/2

372

0.020

0.068 391/1, 391/ 2/ क, 391 /2 /ख

0.163 371

0.088 370/1 , 370/2

468

0.037 1931 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र,पत्र, दिनांक 3 जून 2016

397

0.455 नंदना / 62

शहडोल सोहागपुर

-"-

0.114

387/1, 387/2

-"-

-"-

393

0.169 -"-

-" -

-"-

388

0.056 --

-" -

394

0.010 -"-

-"-

392

0.053 -"-

344

0.068 --

-"-

0.178

354/1, 354/2, 354/3

-"-

0.381

356/1, 356/2

0.063

357/1/1, 357/1/2, 357/2/1, 357/2/2

-"-

0,077

363/1, 363/2

-"-

364

0.033 -"-

0.074

365/1 , 365/2, 365/3 , 365/4

423

0.055 -"-

- " -

0.089

369/1, 369/2

-"-

-"-

422

0.026 "

421

0.044

0.189

370/1, 370/2

-"-

468

0.010

0.267

475/1, 475/2

7

474

0.081 -" -

473

0.004

472

0.144

471

0,177 -"-

0.354

467/2, 467/3

0.048

469/1, 469/2,469/3

0.107

452/1, 452/2

-"-

0.010

306/1, 306/2

304

0.136

305

0.184

0.010

306/1, 306/2 [भाग 1 1932

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 जून 2016

प्ररूप- ख

(नियम 5 का उपनियम (2) देखिए)

दिनांक: 25.05.2016

कमांक 09/ बी-121 / 2015-16 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि गैस परिवहन हेतु ग्राम कंचनपुर पटवारी हल्का क्रमांक 67- कंचनपुर, तहसील सोहागपुर, जिला शहडोल से GGS10 ग्राम नवलपुर, पटवारी हल्का क्रमांक नवलपुर-63 , तहसील सोहागपुर, जिला शहडोल तक मध्यप्रदेश राज्य में, मेसर्स रिलायंस इण्डस्ट्रीज, लिमिटेड सी.बी.एम. प्रोजेक्ट शहडोल द्वारा भूमिगत पाइपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए । और अत्तएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपनें आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध हैं, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है । तीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाइप लाइन,केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा

अनुसूची

खसरा कमाक

जिला तहसील

ग्राम / पटवारी हल्का कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हैक्टयर में)

5

3

4

1

2

0.040

2213

शहडोल सोहागपुर कंचनपुर/67

0.136 -" -

2150/1, 2150/2 , 2150/3

-"-

0.463

2149/1, 2149/2

-"-

-"-

2136

0.098 -"-

0.253

2129

-"-

0.027

2132

-" -

-"-

2133

0.138 --

-"-

0.184

2118

-"-

2117

0.104 -" -

0.113

2116

--

0.012

2078

-"-

-" -

0.227

2089/1 , 2089/2

0.095

2088

--

0.017

2090

0.010

2091/1, 2091/2 1933 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 जून 2016

0.069

2095

शहडोल सोहागपुर कंचनपुर/67

-"-

-"-

-"-

0.045

2099

-"-

0.063

2094/1

0.051

2094/2

-" -

2100

0.010

0.010

2037/1, 2037/2

- "-

0.132

2035/1, 2035/2 , 2035/3 , 2035/4

" .

-"-

0.112

2031/1, 2031/2 , 2031/3

-" -

2032

0.004

2030

0.049 -" -

0.066

2029/1, 2029/ 2/ क, 2029/2 /ख

0.035

2028

"

1075

0.010 -" -

0.104

2027/1 , 2027/2/1 , 2027/2/2

2026

0.022

2025

0.007

--

-"-

0.036

2024

0.016

1085

-"-

1086

0.070

0.010 - " -

2018/1 / क, 2018/ 1 / ख , 2018/2

-" -

0.024

1119

1123

0.119 _"_

0.016

1122/1 , 1122/2

-"-

0.100

1125/1/ क, 1125/ 1 / ख, 1125/2

1124

0.211 -"-

0.021

1136/1 , 1136/2

-"-

0.153

1137/1, 1137/2, 1137/3

--

0.310

1138/1 , 1138/2/क, 1138 /2/ख

-"-

0.228

1194

1240

0.177

1241

0.010 -"-

1242

0.010

0.028

1243

-"-

1265

0.083

0.015

1264

-"-

0.130

1263/1 / क , 1263/ 1 / ख , 1263/ 1 /ग, 1263/2

0.010

1248

1251

0.094 "

1250

0.010

0.010

1249 [भाग 1 1934

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 जून 2016

0.046

1253

शहडोल सोहागपुर कंचनपुर/67

-"-

--

0.042

1254/1, 1254/2

-"-

-"-

0.034

1695/1, 1695/2 , 1695/3, 1695/4, 1695/5.

-"-

-" -

0.100

1694/1, 1694/ 2/ क, 1694/ 2 / ख, 1694/2/7 , 1694/2/ घ, 1694/ 2/ड.

-"-

0.011

1693/1, 1693/2

0.004

1698

-"-

0.095

1692/1, 1692 /2/ क, 1692/2 /ख, 1692/2/ ग

-"-

-"-

0.106

1699/1, 1699/2

-"-

0.093

1704/1, 1704/2

-"-

-" -

-"-

0.015

1703-

-"-

0.059 - " -

1705

-" -

0.010

1708

0.130

1706/1 , 1706/2

0.020

1707

0.036

1712

0.191

1711/1, 1711/2 / क, 1711/2 /ख

-"-

0.004

1719

-"-

0.012

1720/1 , 1720/2, 1720/3

_"_

1722

0.010

0.306

1726/1, 1726/2

0.020

1728

0.375

1729/1, 1729/2, 1729/3 , 1729/4, 1729/5, 1729/6, 1729/7, 1729/8

0.014

1651/1, 1651/2

1648

0.203

0.062

1647

-"-

0.118

1646

0.020

1645

"

0.110

1642/1 , 1642/2 , 1642/3 , 1642/4

0.022

1644

-"-

-"-

0.173

1643

-"-

0.022

1636

-"-

0.089

1634/1, 1634/2

-" -

0.070

1633/1, 1633/2, 1633/3 , 1633/4 , 1633/5.

भाग 1 ]

1935

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 जून 2016

कंचनपुर/67 शहडोल सोहागपुर

-"-

-"-

-"-

-"- -" -

-"-

-"-

-"-

-"-

-"- -"-

-"-

-"-

-"-

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-" -

-"- -" -

-"-

-"-

-"-

"

-" -

-"- -"-

-"-

-" -

-"-

-"-

-"-

-"- -"

-"- -"-

-- -"-

-"-

" -"-

"

0.082

1632/1, 1632/2/1 , 1632/2/2, 1632/3

1630

0.038

0.129

1631/1, 1631/2, 1631/3 , 1631/4

0.041

1605

0.015

1606/1 , 1606/2

0.023

1607/1 , 1607/2

1612

0.010

0.043

1611

1610

0.073

0.052

1618

1591

0.045

1592

0.004

1588

0.082

0.010

1589

1585

0.021

0.278

1552

1567

0.117

0.250

1566/1, 1566/ 2/ क, 1566 /2 /ख

0,109

1565/1 , 1565/2

0.028

1564/1 , 1564/2

0.010

890

0.109

894/1/ क/1 , 894/ 1 /क/2, 894/1/ क/3 , 894/ 1 / क/ 4 , 894/1 / ख , 894/2, 894/3 , 894/4, 894/5, 894/6

0.033

888/1, 888/2

0.011

886/1 , 886/2

0.164

889/1, 889/2/1 , 889/2/2 , 889/2/3 , 889/3, 889/4

0.022

855/1, 855/2

413

0.091

0.073

411

412

0.028

0.182

410/1, 410/2

0.037

405/1, 405/2

0.089

403/1 / क. 403/ 1 / ख , 403/1 / ग, 403/2, 403/3 , 403/4, 403/5

404

0.116

402

0.010

399

0.097 [भाग 1 1936

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 जून 2016

0.092

401/1, 401/2, 401/3

शहडोल सोहागपुर कंचनपुर/67

-"-

0.050

389/1, 389/2

-"-

--

-"-

0.184

393

-" -

0.176

394

0.099

2312/1 , 2312/2

0.089

381

0.240

392/1 , 392/2

-"-

0.125

391

390

0.124 -" -

0.127

385

386

0.010

0.172

447/1, 447/2, 447/3

0.055

437

0.132

436/1, 436/2

-"-

0.089

435

0.023

455

0.019

456/1, 456/2, 456/3 , 456/4

-"-

0.134

465/1, 465/2

-"-

0.004

466/1 / क , 466/ 1 /ख , 466/2, 466/3, 466/4

464

0.211

463

0.083

0.010

474

475

0.183 "

0.156

477/1, 477/2, 477/3

-"-

0.213

493/1/ क, 493/ 1 /ख , 493/2 , 493/3

-" -

0.010

492

0.049

497

-"-

0.168

500

-"-

0.010

499

-" -

0.041

501/1, 501/2

-" -

0.153

502

-"-

0.014

325/1, 325/2, 325/3/क, 325/3/ख

-"-

0.024

2303/1, 2303/2, 2303/3

-"-

-"-

0.081

205

"

-"-

210

0.041 -"-

-"-

-"-

0.146

206

-"-

-"-

0.219

213/1 , 213/2, 213/3 , 213/4

-"-

0.079

214/1, 214/2

"

0.236

218/1 / क , 218 /1 / ख , 218/2 1937

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 जून 2016

भाग 1 ]

शहडोल सोहागपुर कंचनपुर/67 -" -

-"-

-"-

-" -

-"-

-"- -"-

-"-

--

-"-

- " -

-"-

-"-

-"- -"-

-" - ب

-" -

-"- -

-"- -"-

-"-

-"-

-"- - " -

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-"-

-"-

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-"-

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-"-

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-"-

-"-

-"-

-"-

-"-

-" -

"

-"-

-"-

-"-

-"-

-" -

-" -

-"- -"-

-"-

0.157

92

0.096

91

0.074

98/1, 98/ 2/ क, 98/ 2/ ख , 98/2/ ग , 98/3

0.051

83

0.129

99

82

0.051

104

0.064

0.152

106

0.188

107

0.105

108

109

0.078

0.017

70/1, 70/2

0.644

63/1/क. 63/1 / ख, 63/1 /ग, 63/2, 63/3, 63/4

50

0.111

0.123

51

52

0.157

54

0.054

55

0.182

0.082

53

0.029

48/1, 48/ 2/ क, 48/ 2/ख, 48/2/ ग, 48/3

0.061

16/1, 16/2

0.123

33/1 , 33 /2 / क, 33 / 2 /ख , 33/2/ ग, 33/3

0.068

22

23

0.089

0.017

31/1, 31/2, 31/3

24

0.036

25

0.045

0.213

28/1, 28/2

0.010

26/1, 26/2

27

0.047

29

0.043

0.027

290

0.365

302/1, 302/2

0.004

304/1, 304/2, 304/3 , 304/4

0.136

305/1, 305/2

0.019

308

0.085

312/1 , 312/2

0.086

313/1 , 313/2 , 313/3 , 313/4 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 जून 2016

1938

सोहागपुर

शहडोल

कंचनपुर/67

-" -

-"-

-"-

-"-

-"-

-"-

-"-

-" -

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-"-

-"-

-"-

-"-

-"-

-"- -"-

-"- --

-" -

-" - -"-

-"- -" -

-"-

-"-

0.431

346/1/1 , 346/1/2 , 346/2, 346/3, 346/4, 346/5 , 346/6 , 346/7, 346/8 , 346/9

0.205 349/1, 349/2

0.069 348/1/ क , 348 / 1 / ख /1 , 348/1/ ख / 2, 348/2, 348/3

0.039

359/1, 359/2 , 359/3 , 359/4

0.327

360/2, 360/3 , 360/4/क/1, 360/4/क/2, 360/5

0.248 287

0.152 286/1/ क, 286/1/9/1 , 286/1/ ख / 2 , 286/2, 286/3 , 286/4,286/ 5

0.031 263

0.121 265/1, 265/2, 265/3

0.004 264

0.395 266/1, 266/2, 266/3 / क,. 266/3/ ख, 266/ 3 / ग, 266/3 /घ, 266/4/1, 266/4/2

0.004

261/1, 261/2 , 261/3 , 261/4, 261/5, 261/6

0.203 255

0.010 253/2306

0.194 254

0.024

37/1/ क, 37 / 1 / ख , 37/2, 37/3

0.044 38/1, 38/2

0.056 45

0.343 46/1/क , 46/ 1 / ख , 46/2

0.170 49

0.067 13

0.010

54/2301/1 , 54/2301/2 , 54/2301/3

0.051 1238/1, 1238/2

0.010 1239

0.028 1237

0.097 1195/1, 1195/2

0.032 1196

0.066 1197/1 , 1197/2

0.144 1223

0.142

1222/1, 1222/ 2/ क , 1222/ 2 / ख 1939

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 जून 2016

भाग 1 ]

कंचनपुर/67 शहडोल सोहागपुर

-"-

-"-

-"-

-"-

-"-

-"

-"-

-"-

-" -

--

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-"-

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-" - _"_

--

--

-"-

-"-

-"- --

-" -

-"-

-" -

-"-

-"-

- " -

-"-

-"-

- " -

-"-

-"-

-"-

"

0.116

1221/1/क/1 , 1221 /1 /क/2, 1221/1 / ख, 1221/2

0.111

12

0.142

8

0.416

3

0.010

4/1, 4/2

0.032

5/1, 5/2

0.115

1375

0.058

1376/1 / क, 1376/ 1 /ख, 1376/1 /ग, 1376/2

0.056

1377/1, 1377/2

0.055

1378/1, 1378/2/1, 1378/2/2

0.056

1379/1, 1379/2 , 1379/3

0.049

1380/1, 1380/2

0.046

1381

0.071

1393/1 , 1393/2

0.058

1392

0.071

1391/1, 1391/2.

0.022

1388/1, 1388/2

0.012

1390

0.028

1389/1, 1389/2, 1389/3, 1389/4. 1389/5, 1389/6

0.077

192/1 , 192/2

0.111

193/1, 193/2, 193/3, 193/4

0.004

96/1, 96/2, 96/3 , 96/4, 96/5 , 96/6

0.014

191

0.139

97/1, 97/2, 97/3

0.024

101

0.006

100

0.056

292

0.152

294

0.072 301

0.065 467

0.010

466/1 क. 466/1 ख. 466/2, 466/3, 466/4

0.010 470/1, 470/2 [भाग 1 1940

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 जून 2016

प्ररूप- ख

(नियम 5 का उपनियम (2)देखिए)

दिनांक: 25-05-2016

कमांक 10/ बी-121 / 2015-16 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि गैस परिवहन हेतु ग्राम हरी पटवारी हल्का क्रमांक 68- हरी , तहसील सोहागपुर, जिला शहडोल से GGS10 ग्राम नवलपुर, पटवारी हल्का क्रमांक नवलपुर-63 , तहसील सोहागपुर, जिला शहडोल तक मध्यप्रदेश राज्य में, मेसर्स रिलायंस इण्डस्ट्रीज, लिमिटेड सी.बी.एम. प्रोजेक्ट शहडोल द्वारा भूमिगत पाइपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए । और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों काअर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध हैं, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है । तीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा

अनुसूची

तहसील

जिला

खसरा कमाक

ग्राम / पटवारी हल्काकमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हैक्टयर में) 2

4

5

3

1

0.047

422

हरी / 68

सोहागपुर

शहडोल

0.289

646/1, 646/2, 646/3 , 646/4 , 646/5 , 646/6, 646/7

-" -

-"-

0.041 ب"

645/1, 645/2

- "-

0.010

644/1 , 644/2, 644/3, 644/4, 644/5, 644/6

-"-

-"-

0.180

628/1 , 628/2 , 628/3 , 628/4, 628/5, 628/6, 628/7

--

-"-

-"-

0.235

629/1/क, 629/1 / ख, 629/2, 629/3, 629/4, 629/5

- "-

0.104

630/5 630/1, 630/2 , 630/3 , 630/4 , 1941 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 जून 2016

शहडोल

हरी / 68

सोहागपुर

0.017

633/1 / क. 633/ 1 / ख , 633/2, 633/3

-"-

0.099

631/1, 631/2, 631/3

-"-

-"-

0.083

625/1, 625/2 , 625/3 , 625/4

-"-

-" -

0.201

624/1, 624/2, 624/3 , 624/4, 624/5

-" -

621

0.008 -"-

-"-

0.010

619/1, 619/2, 619/3

-"-

622

0.047

620

0.156

"

613

0.066.

611

0.004

612

0.034

0.262

563

561

0.010

0.073

562/1, 562/2

0.015

559

555

0.020

0.016

552/1, 552/2

0.092

554/1, 554/2

"

553

0.149 -"-

530

0.131

479

0.024

0.186

529

528

0,213

533

0.270

0.215

535

534

0.024

0.004

536

537

0.134

0.047

540

539

0.109

0.013

538

0.123

541

0.004

544/1 , 544/2, 544/3

0.093

542

0.031

543

0.021

509

0.027

414/1, 414/2

0.192

417/1, 417/2 1942

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 जून 2016

शहडोल

हरी / 68

सोहागपुर

-" -

-"-

"

"ب -"-

-"-

-" -

-"-

" -"-

-"- -"-

--

-"- -" -

-"-

- "-

-"-

-- -" -

-"-

-" - -"-

-"- -"-

-"-

-"-

-" -

-"-

-"-

-"-

418

0.139

0.004 419/1, 419/2 , 419/3

0.089 420/1, 420/2

421

0.014

0.282 423/1, 423/ 2/ क, 423 / 2/ ख

406

0.054 435

0.010

0.046 433

0.010 434/1, 434/2

0.012 432/1,432/ 2, 432/3

0.549 424/1. 424/2

0.147

627/1, 627/2, 627/3 , 627/4

0.004 507

0.051

506/1 , 506/ 2,506/ 3 /1 , 506/3/2 , 506/4

0.160

505/1/1 , 505/1/2, 505/1/3 , 505/1/4, 505/1/5 , 505/2/1 , 505/2/2

0.245 501/1, 501/2 , 501/3 , 501/4

0.114 498/1, 498/2 , 498/3

0.034 497

0.028 473

0.068 474/1, 474/ 2/1,474/ 2/ 2

0.152 484/1, 484/2

0.010 488/1, 488/2, 488/3

483

0.071 477

0.004

0.125 481

480

0.107

0.082 437/1, 437/2, 437/3

0.020 438

0.080 399/1 , 399/2

0.138 398

0.090 377

376

0.030

0.1.30 375

0.085 374

0.099 361/1 ख , 361/1 ग

0.070 373

0.078 369 1943

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 जून 2016

भाग 1 ]

हरी / 68 शहडोल सोहागपुर

-"- -"-

-"-

".

-"- -" -

-"- -"-

-" -

-"- -"-

368

0.040

0.095 371

0.1.15 328

0.116

330/1, 330/2 , 330/3 , 330/4

0.010 346/1, 346/2

0.183. 532/1, 532/2

0.018 590

0.005 591

0.085 572/1, 572/2

0.080 601

603

0.077

0.136 602

0.204 568/1, 568/2, 568/3

0.168 569/1, 569/2

0.020 564

प्ररूप- ख

(नियम 5 का उपनियम (2)देखिए)

दिनांक: 25.05.2016

कमांक 11 / बी-121 /2015-16 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि गैस परिवहन हेतु ग्राम सेंदुरी पटवारी हल्का क्रमांक 60 सेंदुरी, तहसील सोहागपुर, जिला शहडोल से GGS10 ग्राम नवलपुर, पटवारी हल्का क्रमांक नवलपुर-63, तहसील सोहागपुर, जिला शहडोल तक मध्यप्रदेश राज्य में, मेसर्स रिलायंस इण्डस्ट्रीज, लिमिटेड सी.बी.एम. प्रोजेक्ट शहडोल द्वारा भूमिगत पाइपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए । और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध हैं, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है । तीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा

तहसील

जिला

ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक 1

2

3 शहडोल सोहागपुर सेंदुरी / 60

-"- -"-

-"-

अनुसूची

खसरा कमाक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हैक्टयर में) 4

5

0.181 526/1, 526/2

528

0.215

0.030 527 [भाग 1 1944

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 जून 2016

-" -

522

0.381

529

0.004 -"-

-"-

0.200

523/1 , 523/2

0.026

183/1, 183/2, 183/3

-"-

0.021

175

--

-"-

0.117

184/1 , 184/2

-"-

-"-

0.046

187

-"-

0.096

185

-"-

- " -

0.032

186/1/क. 186/ 1 / ख, 186/2

-"-

-"-

-"-

0.025

195

-"-

-"-

0.273

198/1 / क. 198/1 / ख , 198/2 .

-"-

0.134

197

VA

0.112

196/1, 196/2, 196/3

शहडोल सोहागपुर सेंदुरी / 60

-"-

-"-

0.095

208

-"-

0.341 --

212/1 , 212/2, 212/3 , 212/4. 212/5 , 212/6 , 212/7

-" -

0.264

223/1, 223/2

0.037

224

0.085

226

237

0.315

0.488 --

240

-"-

0.029

239

243

0.158

0.111

241

0.192

271

0.250

270

0,033

274

0.785

286

0.079

279

0.130

278/1, 278/2, 278/3 , 278/4, 278/5, 278/6, 278/7, 278/8, 278/9, 278/10 , 278/11 , 278/12, 278/13

0.077

669

0.036

282

0.166

284

0.010

432

0.267

433

0.047

434/1, 434/2

0.221

435

0.010

436

0.059

437

0.068

438

0.072

439/1, 439/2 भाग 1 ]

1945

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 जून 2016

-" -

-"-

-"- -"-

-"-

-"-

-" -

--

-"-

--

-"-

-"-

-"-

-" -

-" - शहडोल सोहागपुर सेंदुरी / 60

-"-

--

-"-

-"-

-"- ---

--

--

-"-

-"- -"-

-"-

-" - "

-"-

-"- -" -

-"- -"-

-"- -"-

-"-

-"- -"-

-"-

-" -

-" -

0.022 441

0.079 442

0.712

456/1, 456/ 2/ क, 456/ 2/ख, 456/2/ग , 456/3

0.056 457

0.133 458/1, 458/2

461

0.185 460

0.032

0.265 96

0.191 95

0.014 94

92

0.039

0.064

91

0.048

90

0.010

89

0.079

88

87

0.039

86

0.106 83

0.004

84

0.047

0.004 82

0.114

81/654

0.175

80/1, 80/2, 80/676

i

0.013

79

0.026 77/1 , 77/2

0.010 93

104

0.018 76

0.022 23

0.004 22

0.049

0.320

34/1, 34/2, 34/3 , 34/4, 34/5, 34/6

0.036 41

0.074 41/679

0.258

0.050

42/1 , 42/2 / क , 42 / 2 / ख , 42/3 43/1, 43/2, 43/3 . 43/4

0.038 43/674

52

0.109

0.082 73

0.059 51

0.221 74

75

0.004 152

0.010 126

0.044

0.051 125 [भाग 1 1946

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 जून 2016

-" -

0.069

127

-"-

0.019

131

-

-" -

0.044

132

-"-

--

0.004

133.

--

"-

0.010

130

-"-

0.136

135

-"-

0.202

136

--

0.014

122

--

0.004

211

-"-

-" -

0.123

492/1, 492/2, 492/3 , 492/4 , 492/5 , 492/6 , 492/7, 492/8

501

0.078 शहडोल

सेंदुरी / 60

सोहागपुर

0.018

206/1 /क , 206/ 1 / ख, 206/2, 206/3 / क, 206 /3 /ख

0.101

205

-"-

0.193

204/1, 204/2

-"-

0.083

207

301

0.058

0.022

312

0.149

260

0.185

263

0.010

262

0.277

265

0.084

287

0.030

288

0.010

281

0.081

277/671 /1 /क, 277 /671 / 1 / ख, 277/671 / 1 / ग, 277/ 671 / 1 /घ. 277/671/2

0.010

277/669/1 , 277/669/2, 277/669/3

-"-

0.366

383/1, 383/2

0.345

384/1, 384/2

0.129

385/1, 385/2

0.004

386/1, 386/2

0.014

388/680

0.394

387

0.115

410

0.014

414/685

-" -

0.096

415/1 , 415/2 , 415/3 , 415/4, 415/5, 415/6 , 415/7

0.050

413

0.110

412

0.085

422/1/क, 422 / 1 / ख, 422/2 1947 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 जून 2016

-" -

0.077

421/1, 421/2

-"-

0.486

427/1, 427/2, 427/3

-"-

-"-

-"-

420

0.004 -"-

-"-

0.197

451

--

-"-

-" -

0.132

450/1, 450/2, 450/3

-"-

-"-

449

0.101 "

0.004

467/1, 467/2, 467/3

0.004

468/1 , 468/2

0.125

466

-"-

0.112

650/1/ क, 650 / 1 / ख, 650/2

-"-

0.086

651/1, 651/2

0.014

652

शहडोल सोहागपुर सेंदुरी / 60

0.477

533/1, 533/2

0.817

537/1 , 537/2 , 537/3 , 537/4/क, 537/4/ ख, 537 /4 / ग , 537/5 , 537/6 / क, 537 /6/ ख, 537/7. 537/8

-"-

0.403

536/1 / क: 536/ 1 /ख /1, 536/1 /ख / 2, 536/1 / ग. 536/2

0.588

599/1, 599/2, 599/3 , 599/4, 599/5/ क, 599 / 5/ ख

0.052

600

0.047

559/1, 559/2

-"-

0.167

543

-"-

0.573

542/1 , 542/2, 542/3

0.790

539/1 , 539/2

-"-

0.068

544/1, 544/2

-" -

0.249

541/1, 541/2

0.424

540/1, 540/2

0.245

538/1 , 538/2

0.075

611/1, 611/2

0.422

597/1 , 597/2

0.019

591

--

-"-

0.118

598/1 / क , 598 / 1 / ख, 598/2, 598/3 , 598/4, 598/5 , 598/6

-"-

-" -

0.086

606

-" -

-"-

0.234

605/1, 605/2, 605/3 , 605/4

0.226

601 [भाग 1 1948

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 जून 2016

प्ररूप- ख

(नियम 5 का उपनियम (2) देखिए)

दिनांक: 25.05.2016

क्रमांक 12/ बी-121 / 2015-16 अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि गैस परिवहन हेतु ग्राम धुरवार पटवारी हल्का क्रमांक 69-धुरवार, तहसील सोहागपुर, जिला शहडोल से GGS10 ग्राम नवलपुर, पटवारी हल्का क्रमांक नवलपुर-63, तहसील सोहागपुर, जिला शहडोल तक मध्यप्रदेश राज्य में, मेसर्स रिलायंस इण्डस्ट्रीज , लिमिटेड सी.बी.एम. प्रोजेक्ट शहडोल द्वारा भूमिगत पाइपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए । और अतएवं राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध हैं, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है । तीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाइपं लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा

अनुसूची

खसरा कमाक

तहसील

जिला

ग्राम / पटवारी हल्काकमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हैक्टयर में)

4

5 3

2

1

0.035

1107

धुरवार / 69

शहडोल सोहागपुर

-"-

-"-

0.272

1111

-"-

0.004

1112/1 , 1112/2

0.054

1335

-"-

-"-

0.178

1334/1, 1334/2

-"-

-"-

0.211

1339/1, 1339/2

-"-

0.149

1338/1, 1338/2

-"-

-"-

0.043

1295.

-"-

0.060

1194/1 , 1194/2, 1194/3 , 1194/4

-"-

-" -

-" -

0.055

1191

-"-

0.06

1193

0.040

1192 भाग 1 ]

1949

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 जून 2016

शहडोल सोहागपुर धुरवार / 69

-"-

-"- -"-

-"-

-" -

-"- -"-

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-" - -"-

-"- -"-

-"-

-"-

-" -

-"-

-"-

-"-

-"-

-" -

--

-"-

--

-"-

-" -

-"- -"-

-"-

-"-

--

0.005 1093

0.015 1055

0.024 1056

0.004 1058

0.204 1057

0.019 1061

0.004 1064

0.117 1063/1, 1063/2

0.136 1062

0.012 1060

0.024 1068

0.109

1069/1, 1069/2, 1069/3 , 1069/4. 1069/5, 1069/6

1079

0.015

0.004 1077

1078

0.196

0.017 1080

0.008 1104/1, 1104/2, 1104/3

0.120 1102

0.079 1103

0.012 1100

0.004

1098/1, 1098/2, 1098/3 , 1098/4

0.004 1105

0.336

1106/1, 1106/2, 1106/3 , 1106/4

1126

0.043 1123

0.091 1122

0.117

0.073 1263

1262

0.018 1270

0.002 1269

0.012

0.106 1268

1164

0.005

0.052 1271/1, 1271/2

1267

0.004

0.030 1274/1, 1274/2 [भाग 1 1950

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 जून 2016

0.188 शहडोल

1273/1, 1273/2

सोहागपुर धुरवार / 69

-"-

0.008

1272/1, 1272/2

-" -

1280

0.113

1283

0.053 -"-

1284

0.004 -" -

-"-

0.079

1285

-" -

-"-

0.095

1340/1, 1340/2

0.045

1341

0.047

316/1, 316/2

0.004

319/1 , 319/2/1 , 319/2/2, 319/3 , 319/4, 319/5

0.004

318/1, 318/2

0.010

317/1, 317/2, 317/3 , 317/4, 317/5, 317/6/1 , 317/6/2

-"-

0.004

315/1 , 315/2

0.091

312/1, 312/2

-" -

0.012

311/1 , 311/2

-"-

0.004

310/1, 310/2

-"-

0.125

323

"

324

0.004 -"-

-"-

0.006

321

0.028

325

326

0.020

333

0.010

327

0.004

332

0.040 -"-

-"-

0.019

331

-"-

0.228

335/1, 335/2 , 335/3

-"-

356

0.084

357

0.013

0.079

355

0.047

354

347

0.004

348

0.046

349

0.057

0.004

350

352

0.032

351

0.007

0.088

373/1, 373/2, 373/3 , 373/4

374

0.018 1951

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 जून 2016

भाग 1 ]

सोहागपुर

शहडोल

धुरवार / 69 --

-"-

-"- -"-

- " -

-"-

-"-

-"- --

-"-

-"-

-"-

-"-

-"-

-" -

-" - -"-

-"-

-"-

--

-"-

-" -

-"-

-" -

-"-

-"- -"-

-"-

-"- --

-"- -"-

-"-

-"-

--

-"-

-"-

-" -

-"-

-" -

-"-

-"-

-"-

-" -

-"-

-" -

-"- -"-

--

-"-

-"-

0.016 372/1, 372/2, 372/3

371

0.004

0.127 375/1, 375/2

0.067

376/1/1 , 376/1/2 , 376/1/3, 376/1/4 , 376/2

0.111 377/1, 377/2

0.061 503

505

0.010

0.056 504

0.014 508/1 , 508/2

0.056 509

0.053 510

512

0.125

0.058 511

0.025 551/1, 551/2

0.068 550

549

0.004

0.019 552

548

0.067 545

0.027 546

0.067 547

0.071

0.104

599/1/1 , 599/1/2 , 599/1/3 . 599/2/1 , 599/2/2, 599/2/3

0.102 598/1 , 598/2 , 598/3

0.044

597/1, 597/2/1 , 597/2/2, 597/2/3 , 597/2/4

0.135

601/1/1 , 601/1/2 , 601/2 , 601/3

0.022 603/1, 603/2

0.149

604/1/1 , 604/1/2 , 604/2 , 604/3

605

0.139

0.040

609/1/1 , 609/1/2 , 609/2, 609/3 , 609/4

0.094

606/1, 606/2/1 , 606/2/2

0.050 607

415

0.115 413

0.020

0.010 412

456

0.010 1952

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 जून 2016

शहडोल सोहागपुर धुरवार / 69 -"-

-"-

-"-

-" -

-"-

-"-

--

-"-

-"-

-"-

-"-

-"- -"-

0.215

389

0.140

339

0.180

338/1/1, 338/1/2, 338/1/3. 338/1/4, 338/1/5

0.010

334/1, 334/2

0.020

337

0.040

336

0.050

340/1 , 340/2, 340/3

0.085

513

प्ररूप- ख

(नियम 5 का उपनियम (2)देखिए)

दिनांक: 25.05.2016

कमांक 13/ बी-121 /2015-16 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि गैस परिवहन हेतु ग्राम पोंगरी पटवारी हल्का क्रमांक 61 - पोंगरी , तहसील सोहागपुर, जिला शहडोल से GGS10 ग्राम नवलपुर, पटवारी हल्का क्रमांक नवलपुर-63, तहसील सोहागपुर, जिला शहडोल तक मध्यप्रदेश राज्य में, मेसर्स रिलायंस इण्डस्ट्रीज, लिमिटेड सी.बी.एम. प्रोजेक्ट शहडोल द्वारा भूमिगत पाइपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए । और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है. उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

i

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध हैं, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है । तीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा

तहसील

जिला.

ग्राम / पटवारी हल्का कमांक 1

2

3 शहडोल

पोंगरी / 61

सोहागपुर

-"-

-" -

-" -

-"-

-"-

-"-

-"-

-"- -"-

-" -

-"-

-" -

-"-

" -"-

-"-

-"-

अनुसूची

खसरा कमाक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हैक्टयर में)

4

5

723

0.090

0.052

722/1, 722/2

721

0.038

577

0.281

0.048

578/1, 578/2, 578/3 , 578/4 , 578/5

579

0.086

0.184

710

0.166

712/1, 712/ 2 / क , 712 / 2 / ख

0.185

713/1, 713/2 , 713/3

704

0.164

0.082

706/1 , 706/2/6. 706/ 2/ ख

705

0.010 1953 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 जून 2016

0.118 पोंगरी / 61

शहडोल सोहागपुर

690/1/ क, 690/ 1 / ख , 690/1 /ग. 690/2/ क,690 / 2 / ख

-"-

-"-

-"-

0.021

692

-"-

-"-

0.004

693.

-"-

-" -

0.114

694

-" -

-"-

0.339

687/1, 687/2

-"-

-"-

0.063

671

-" -

0.024

669

0.121

667/1 , 667/2

0.004

662

0.151 - " -

663/1, 663/2

0.219

655/1, 655/ 2 / क, 655 / 2 / ख, 655/2/ ग

0.316

654/1, 654/2

650

0.014

649

0.125

648

0.127

646

0.038

0.066

627/1 / क, 627 / 1 /ख, 627/ 1 /ग. 627/2

-"-

0.015

826

0.399 - " -

57/1, 57/2, 57/3/1 , 57/3/2, 57/4, 57/5 , 57/6 , 57/7, 57/8

-"-

0.022

63

-"-

0.112

64

-"-

-"-

0.079

66

-"-

0.117

73/1/ क, 73 / 1 / ख , 73/2

0.044

340

-"-

-" -

341

0.039

0.027

424/1 , 424/2/1 , 424/2/2 , 424/3

- " -

0.500

428/1, 428/ 1 / ख . 428/2, 428/3 , 428/4, 428/5 , 428/6 , 428/7

426

0.004

0.188

68/1, 68/2, 68/3 , 68/4, 68/5 , 68/6 , 68/7/1 , 68/7/2 . 68/8 [भाग 1 1954

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 जून 2016

0.145 शहडोल

पोंगरी / 61

71/1, 71/2, 71/3

सोहागपुर

72

0.071 -"-

-"-

0.129

782/1/1 , 782/1/2 , 782/1/3, 782/1/4

-" -

0.151

781/1, 781/ 2/ क/1, 781/ 2/क/2, 781/2/क/3 , 781 / 2/ख /1 , 781/2/ ख / 2, 781 /2/ ख /3, 781/2/ग, 781/3

-" -

0.115

780

0.043

779

-"-

0.318

776/1, 776/2, 776/3

0.014

778

777

0.004

0.597

754/1, 754/2 , 754/3 , 754/4, 754/5/ क. 754/ 5/ख, 754/6, 754/7

0.538

753/1, 753/2

0.175

724

0.098

725

- " -

0.117

592/1, 592/2/1 , 592/2/2 , 592/2/3, 592/2/4, 592/2/5, 592/2/6, 592/2/7

-"-

0.174

597/1, 597/ 2 / क , 597 / 2 / ख, 597/2/ ग, 597/ 3 / क, 597/ 3 /ख

--

600

0.021

0.102

591

0.012

589/1, 589/2

-"-

585

0.232

0.207

709/1/1 , 709/1/2 , 709/1/3 , 709/2/1 , 709/2/2, 709/2/3. 709/3

0.004

707

0.140

708/1 , 708/ 2 / क, 708/ 2 / ख , 708/2/ ग/ 1 /1 , 708/ 2 / ग /1 / 2. 708/2/7/1/3

689

0.004 -" -

688

0.139 -"-

-" -

670

0.004 -" -

740

0.043 1955 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 जून 2016

शहडोल

736.

0.131 पोंगरी / 61

सोहागपुर

0.173

737/1, 737/2, 737/3 , 737/4

-" -

738

0.299 -"-

-"-

0.363

739/1, 739/2, 739/3 , 739/4

"-

0.104

742/1, 742/2, 742/3, 742/4. 742/5

-" -

- " -

805

0.031 --

0.085

806/1, 806/2, 806/3

-"-

807

0.170 -"-

-"-

0.080

820/1 , 820/2 क, 820/2 ख , 820/2 ग, 820/2 घ

-"-

0.305

825/1, 825/2, 825/3 , 825/4

-"-

-"-

824

0.110 - " -

0.120

672/1, 672/2

-" -

-"-

673

0.170

0.050

685/1 , 685/2 , 685/3

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एल. एल. यादव, सक्षम प्राधिकारी उपायुक्त ( राजस्व) .

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 03 June 2016. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2016-06-03.23.Ordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2016-06-03.23.Ordinary.