मध्यप्रदेश शासन
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 23 ]
भोपाल , शुक्रवार, दिनांक 3 जून 2016- ज्येष्ठ 13 , शक 1938
विषय-सूची
भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश , ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश , (3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.
भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं,
भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.
(2 ) सांख्यिकीय सूचनाएं,
भाग 4.- ( क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3 ) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख) ( 1 ) अध्यादेश , ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम,
(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.
भाग १
राज्य शासन के आदेश
सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 4 मई 2016
क्र. ई- 1-337-2007-5- एक. श्री विनोद कुमार कटेला, सेवा निवृत्त भा.प्र.से. ( 1992 ) तत्कालीन अतिरिक्त आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर ( वर्तमान में सेवानिवृत्त ) के विरुद्ध सुश्री शारदा टिकनू निवासी डिपुपारा जिला बिलासपुर ( छत्तीसगढ़ ) द्वारा की गई शिकायत पर थाना अजाक, बिलासपुर ( छ.ग. ) में धारा 376 (ख ) भारतीय दण्ड विधान तथा धारा 3 ( 1 ) ( 12 ) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम , 1989 के तहत अपराध क्रमांक 2/2001 , दिनांक 27 अप्रैल 2001 को पंजीबद्ध किया गया और उनके विरुद्ध दिनांक 16 दिसम्बर 2005 को माननीय न्यायालय , बिलासपुर में चालान प्रस्तुत किया गया . श्री कटेला की दिनांक 14 मई 2007 को पुलिस हिरासत में लिये जाने एवं तत्पश्चात् उन्हें जेल में निरूद्ध (Custody ) किए जाने की अवधि 48 घण्टे से अधिक होने के कारण श्री कटेला को विभागीय आदेश दिनांक 17 मई 2007 द्वारा दिनांक 14 मई 2007 से निलंबित किया गया. श्री कटेला के निलंबन में समय- समय पर वृद्धि की जाती रही. अंतिम बार श्री कटेला के निलंबन में 17 जनवरी 2012 द्वारा दिनांक 18 जनवरी 2012 से 180 दिवस की वृद्धि की गई .
(2 ) माननीय विशेष सत्र न्यायालय , बिलासपुर ( छ.ग. ) ने विशेष प्रकरण क्रमांक 32/2007 में दिनांक 7 अप्रैल 2012 द्वारा श्री कटेला को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त किया गया .
" अभियोजन संदेह से परे अभियुक्त के विरुद्ध धारा 376 ( 2 ) ( ख) भारतीय दण्ड विधान एवं धारा 3 ( 2 ) ( 5 ) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम का आरोप संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है . परिणामतः अभियुक्त विनोद कुमार जैन आत्मज श्री नेमीचंद जैन को धारा 376 ( 2 ) (ख )
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नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2016.
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 जून 2016
भारतीय दण्ड विधान एवं धारा 3 (2 ) ( 5 ) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के आरोप में संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त किया जाता है . अभियुक्त के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं. "
(3) आवंटन वर्ष 1991 के पूर्व के अवशेष अधिकारी व आवंटन वर्ष 1992 के अधिकारियों की अधिसमय वेतनमान में पदोन्नति के बारे में विचार करने हेतु छानबीन समिति की बैठक दिनांक 20 फरवरी 2008 को आयोजित की गई थी. तत्समय श्री व्ही . के. कटेला भा.प्र.से. ( 1992 ) के विरुद्ध अभियोजन प्रकरण लंबित था तथा वे दिनांक 14 मई, 2007 से निलंबनाधीन थे. इसके अलावा श्री कटेला के अप्रैल 1998 से जुलाई 1998, अप्रैल 2000 से दिसम्बर, 2000, वर्ष 2004-05 तथा वर्ष 2006-07 के गोपनीय प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं थे. समिति द्वारा गोपनीय प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं होने से श्री कटेला की पदोन्नति की उपुयक्तता के संबंध में विचार नहीं किया गया और यह निर्देश दिये कि श्री कटेला के अनुपलब्ध गोपनीय प्रतिवेदन एकत्र होने पर उनका प्रकरण समिति के समक्ष पुनः विचारार्थ प्रस्तुत किया जाए. आवंटन वर्ष 1992 के भा.प्र.से. अधिकारियों को भा.प्र.से. के अधिसमय वेतनमान में पदोन्नति प्रदान करने संबंधी आदेश क्रमांक ई -1-53-2006-5- एक, दिनांक 26 फरवरी 2008 द्वारा जारी किये गये.
(4 ) श्री विनोद कुमार कटेला, सेवानिवृत्त भा.प्र.से. ( 1992 ) के अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग जबलपुर के पद पर पदस्थ रहने के दौरान प्रकरण क्रमांक रिव्यू- 201- बी- 121-2001-02 श्री भगवान- दास पटेल विरुद्ध शासन में दिनांक 22 दिसम्बर 2004 को नियम विरुद्ध आदेश पारित करने के कारण दिनांक 29 जून 2010 को श्री कटेला को जारी कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया . इस बारे में श्री कटेला से अंतरिम एवं अंतिम उत्तर क्रमशः दिनांक 22 अप्रैल 2011 एवं दिनांक 24 मई 2011 को प्राप्त हुआ. श्री कटेला के उक्त उत्तरों पर आयुक्त, जबलपुर संभाग से दिनांक 17 जुलाई 2012 को प्रतिवेदन प्राप्त हुआ.
विचारोपरांत राज्य शासन द्वारा श्री कटेला के विरुद्ध दिनांक 29 जून 2010 को जारी उपरोक्त कारण बताओ सूचना पत्र से संस्थित अनुशासनात्मक कार्यवाही का यह प्रकरण अप्रसन्नता संसूचित करते हुए पर बिना किसी दण्ड के समाप्त किया गया.
(5) श्री कटेला की दिनांक 14 मई 2007 से 14 जुलाई 2012 तक की निलंबन अवधि के नियमन एवं इस अवधि के स्वत्वों के भुगतान आदि के संबंध में अखिल भारतीय सेवाएं ( अनुशासन तथा अपील) नियम, 1969 के नियम 5 बी( 5 ) सहपठित नियम 5बी ( 9 ) के अन्तर्गत दिनांक 13 अगस्त 2015 को इस आश्य का सूचना पत्र जारी किया गया कि चूंकि माननीय सत्र न्यायालय बिलासपुर द्वारा निर्णय दिनांक 7 अप्रैल 2012 से श्री कटेला को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त किया गया है , तथा ऐसे करते समय माननीय न्यायालय
[भाग 1 द्वारा निकाले गए निष्कर्ष के आलोक में श्री कटेला के विरूद्ध संस्थित इस आपराधिक प्रकरण और उसके अनुक्रम में राज्य शासन द्वारा की गई श्री कटेला के निलंबन की कार्रवाई को किसी भी तरह " पूरी तरह अनौचित्यपूर्ण " ( wholly unjustified ) नहीं ठहराया जा सकता है. अतः क्यों ना श्री कटेला की निलंबन अवधि के लिए उनके वेतन एवं भत्तों की राशि इस निलंबन अवधि में श्री कटेला को प्राप्त हुए जीवन निर्वाह भत्ता की राशि तक सीमित कर दी जाए तथा उक्त नियम 5 ( बी) के उपनियम (7 ) में तहत उपरोक्त निलंबन अवधि कर्तव्य अवधि मान्य की जाए. श्री कटेला से इस संबंध में नोटिस प्राप्ति से 60 दिवस के भीतर अभ्यावेदन चाहा गया. श्री कटेला का अभ्यावेदन दिनांक 13 अक्टूबर 2013 विभाग में दिनांक 26 अक्टूबर 2015 को प्राप्त हुआ. श्री विनोद कुमार कटेला, भा.प्र.से. (1992) , अतिरिक्त आयुक्त, जबलपुर संभाग ( वर्तमान में सेवानिवृत्त) के विरुद्ध संस्थित उक्त विभागीय जांच प्रकरण आदेश क्रमांक डी- 2-16-2007-6- एक, दिनांक 9 मार्च 2016 द्वारा सापेक्ष निराकृत किया गया है और श्री कटेला की दिनांक 14 मई 2007 से 14 जुलाई 2012तक की निलंबन अवधि को कर्तव्य अवधि मानते हुए, इस अवधिके समस्त वेतन भत्तों आदि का भुगतान श्री कटेला को उनकी निलंबन अवधि में उन्हें प्रदान किये गए निर्वाह भत्ते एवं अन्य भत्तों आदि का सामायोजन करते हुए किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है.
(6 ) सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक डी-2-16- 2007-6- एक, दिनांक 9 मार्च 2016 अनुसार श्री विनोद कुमार कटेला, सेवानिवृत्त भा.प्र.से. ( म. प्र. 1992 ) तत्कालीन अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर के विरुद्ध संस्थित अभियोजन प्रकरण में उनके दोष मुक्त होने, उन्हें जारी कारण बताओं पत्र उपरोक्तानुसार समाप्त किए जाने और श्री कटेला की दिनांक 14 मई 2007 से 14 जुलाई 2012 तक की निलंबन अवधि को कर्त्तव्य अवधि मानते हुए, इस अवधि के समस्त वेतन भत्तों आदि का भुगतान श्री कटेला को उनकी निलंबन अवधि में उन्हें प्रदान किये गये निर्वाह भत्ते एवं अन्य भत्तों आदि का समायोजन करते हुए, किए जाने की बारे में स्वीकृति प्रदान किए जाने के फलस्वरूप अब श्री विनोद कुमार कटेला, भा.प्र.से. ( 1992) प्रवर श्रेणी वेतनमान से अधिसमय वेतनमान में पदोन्नति हेतु अर्हता प्राप्त कर चुके हैं.
(7) श्री विनोद कुमार कटेला , सेवानिवृत्त भा.प्र.से. ( 1992 ) को स्वीकृत प्रवर श्रेणी वेतनमान/पदोन्नति आदेश क्रमांक ई- 1-334- 2004-5 - एक, दिनांक 1 जनवरी 2005 को जारी किया गया और श्री कटेला प्रवर श्रेणी वेतनमान में कार्यरत रहते हुए दिनांक 30 जून 2015 सेवानिवृत्त हो चुके हैं.
(8 ) श्री विनोद कुमार कटेला, सेवानिवृत्त भा.प्र.से. ( 1992 ) के विरुद्ध संस्थित प्रकरण उपरोक्तानुसार बिना किसी दण्ड के समाप्त किया जाने के आलोक में आवंटन वर्ष 1992 के भा.प्र.से. अधिकारियों में श्री विनोद कुमार कटेला, भा.प्र.से. ( 1992 ) को आवंटन वर्ष भाग 1 ]
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मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 जून 2016
1992 के अन्य भा.प्र.से. को प्राप्त अधिसमय वेतनमान प्रदान किए जाने की तिथि अर्थात् दिनांक 20 मई 2008 से अधिसमय वेतनमान (रुपये 37400-67000 +ग्रेड पे 10,000 ) काल्पनिक पदोन्नति (Notional Promotion ) प्रदान करता है.
(9 ) अधिसमय वेतनमान में श्री विनोद कुमार कटेला , सेवानिवृत्त भा.प्र.से. ( 1992) का वेतन एवं अन्य स्वत्व काल्पनिक पदोन्नति की तिथि अर्थात् दिनांक 26 फरवरी 2008 से निर्धारित होंगे , किन्तु उन्हें काल्पनिक पदोन्नति की तिथि अर्थात् दिनांक 20 मई 2008 से लेकर सेवानिवृत्ति की तिथि अर्थात् दिनांक 30 जून 2015 के बीच की अवधि के वेतन/ भत्तों के एरियर्स की राशि की पात्रता " काम नहीं वेतन नहीं" के सिद्धांत के आधार पर देय नहीं होगी .
भोपाल , दिनांक 5 मई 2016
क्र. ई. - 5-690- आयएएस - लीव- 5 - एक. ( 1 ) श्री अनिरूद्ध मुकर्जी, आयएएस. , सचिव, मध्यप्रदेश शासन , वित्त विभाग को दिनांक 16 से 20 मई 2016 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 14 , 15 मई 2016 एवं 21 , 22 मई 2016 का सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है .
(2) अवकाश से लौटने पर श्री अनिरूद्ध मुकर्जी को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक , स्थानापन्न सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3 ) अवकाशकाल में श्री अनिरूद्ध मुकर्जी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अनिरूद्ध मुकर्जी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
क्र. ई. -5-691- आयएएस लीव-5- एक ( 1 ) श्रीमती दीप्ति गौड़ मुकर्जी, आयएएस. , आयुक्त- सह - संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग को दिनांक 16 से 20 मई 2016 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 14 , 15 मई 2016 एवं दिनांक 21 , 22 मई 2016 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है .
(2 ) अवकाश से लौटने पर श्रीमती दीप्ति गौड़ मुकर्जी को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त सह- संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र तथा पदेन सचिव , मध्यप्रदेश शासन , स्कूल शिक्षा विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3 ) अवकाशकाल में श्रीमती दीप्ति गौड़ मुकर्जी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती दीप्ति गौड़ मुकर्जी अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.
भोपाल , दिनांक 6 मई 2016
क्र. ई. - 5-848- आयएएस- लीव- 5 - एक.-( 1 ) श्री लक्ष्मीकांत द्विवेदी, आयएएस. , उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, नर्मदा घाटी विकास विभाग , गृह विभाग को दिनांक 14 से 23 अप्रैल 2016 तक, दस दिन का लघुकृत अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है . उक्त अवकाश के साथ दिनांक 24 अप्रैल 2016 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
(2 ) अवकाश से लौटने पर श्री लक्ष्मीकांत द्विवेदी को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्नं उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, नर्मदा घाटी विकास विभाग , गृह विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3) अवकाशकाल में श्री लक्ष्मीकांत द्विवेदी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री लक्ष्मीकांत द्विवेदी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
भोपाल, दिनांक 7 मई 2016
क्र. ई. -5-483- आयएएस- लीव- 5- एक.-( 1 ) श्री के. के. सिंह, आयएएस. , राहत आयुक्त एवं पदेन प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व एवं पुनर्वास विभाग तथा पुनर्वास आयुक्त को दिनांक 16 से 20 मई 2016 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 14, 15 मई 2016 तथा दिनांक 20 , 21 मई 2016 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
(2) श्री के. के. सिंह, की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री राजीव रंजन , भाप्रसे विकअ- सह- आयुक्त भू- अभिलेख एवं बंदोबस्त, ग्वालियर तथा पदेन प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.
(3) अवकाश से लौटने पर श्री के. के. सिंह को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न राहत आयुक्त एवं पदेन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व एवं पुनर्वास विभाग तथा पुनर्वास आयुक्त के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) श्री के. के. सिंह द्वारा राहत आयुक्त एवं पदेन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व एवं पुनर्वास विभाग तथा पुनर्वास आयुक्त का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री राजीव रंजन , भाप्रसे उक्त प्रभार से मुक्त होंगे.
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[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 जून 2016
(5) अवकाशकाल में श्री के. के. सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री के. के. सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
भोपाल , दिनांक 10 मई 2016
क्र. ई. -5-825 - आयएएस- लीव - 5 - एक. ( 1 ) डॉ. सुदाम पंढरीनाथ खाड़े, आयएएस . , कलेक्टर, जिला सीहोर को दिनांक 6 से 11 मई 2016 तक छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है..
(2 ) डॉ. सुदाम पंढरीनाथ खाड़े की अवकाश अवधि में डॉ. आर. आर. भोंसले , मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, सीहोर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक कलेक्टर, जिला सीहोर का प्रभार सौंपा जाता है .
(3 ) अवकाश से लौटने पर डॉ. सुदाम पंढरीनाथ खाड़े को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर , जिला सीहोर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) डॉ. सुदाम पंढरीनाथ खाड़े द्वारा कलेक्टर जिला सीहोर का कार्यभार ग्रहण करने पर डॉ. आर. आर. भोंसले, कलेक्टर, जिला सीहोर के प्रभार से मुक्त होंगे.
(5) अवकाशकाल में डॉ. सुदाम पंढरीनाथ खाड़े को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. सुदाम पंढरीनाथ खाड़े अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
भोपाल , दिनांक 12 मई 2016
क्र. ई. - 5-649- आयएएस- लीव-5- एक. ( 1 ) श्रीमती रश्मि अरूण शमी, आयएएस. , सचिव , ( कार्मिक ) , मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग को दिनांक 23 से 26 मई 2016 तक चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती रश्मि अरूण शमी को सचिव, ( कार्मिक ) , मध्यप्रदेश शासन , सामान्य प्रशासन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3 ) अवकाशकाल में श्रीमती रश्मि अरूण शमी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती रश्मि अरूण शमी अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.
क्र. ई. - 5-687 - आयएएस- लीव - 5 - एक. ( 1 ) श्री नीतेश व्यास, आयएएस. , आयुक्त, म. प्र. गृह निर्माण मण्डल तथा पदेन सचिव , मध्यप्रदेश शासन , नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग को दिनांक 16 से 27 अगस्त 2016 तक, बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 13 , 14 , 15 अगस्त 2016 एवं 28 अगस्त 2016 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है.
(2) अवकाश से लौटने पर श्री नीतेश व्यास को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त, म. प्र. गृह निर्माण मण्डल तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन , नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3 ) अवकाशकाल में श्री नीतेश व्यास को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री नीतेश व्यास अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
क्र. ई. -5-873 - आयएएस- लीव - 5- एक. ( 1 ) श्री अभिषेक सिंह, आयएएस. , कलेक्टर , जिला उमरिया को दिनांक 3 से 6 मई 2016 तक, चार दिन का पितृत्व अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
(2 ) श्री अभिषेक सिंह की अवकाश अवधि में श्री शिवेन्द्र बहादुर सिंह चौहान, अपर कलेक्टर जिला उमरिया को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, कलेक्टर, जिला उमरिया का प्रभार सौंपा जाता है.
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री अभिषेक सिंह को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला उमरिया के पद पर पुनः पदस्थकिया जाता है.
(4) श्री अभिषेक सिंह द्वारा कलेक्टर, जिला उमरिया का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री शिवेन्द्र बहादुर सिंह चौौहन, कलेक्टर, जिला उमरिया के प्रभार से मुक्त होंगे.
(5) अवकाशकाल में श्री अभिषेक सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अभिषेक सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
भोपाल , दिनांक 13 मई 2016
क्र. ई- 1-163-2016-5- एक. राज्य शासन, एतद्वारा , श्री केदार लाल शर्मा, भाप्रसे ( 1999 ) विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी- सह- संचालक, आदिम जाति क्षेत्रीय विकास योजनाएं को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ आगामी आदेश तक, पदेन सचिव , मक्यप्रदेश शासन, अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग भी घोषित करता है.
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मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 जून 2016
भाग 1 ]
भोपाल , दिनांक 16 मई 2016
क्र. ई. - 5-671 - आयएएस- लीव- एक-5.- ( 1 ) श्रीमती दीपाली रस्तोगी , आयएएस . , आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएं, मध्यप्रदेश तथा आयुक्त, खाद्य सुरक्षा नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन तथा पंजीयन महानिरीक्षक एवं अधीक्षक मुद्रांक, मध्यप्रदेश तथा पदेन सचिव , वाणिज्यिक कर विभाग को दिनांक 26 मई से 25 जून 2016 तक इक्तीस दिन का चाइल्ड केयर अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
(2) श्रीमती दीपाली रस्तोगी की अवकाश की अवधि में आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएं, मध्यप्रदेश तथा आयुक्त, खाद्य सुरक्षा नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन का प्रभार श्री व्ही. किरण गोपाल, मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एवं संचालक एडस तथा अपर प्रबंध संचालक मध्यप्रदेश ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन कार्पोरेशन लिमिटेड को तथा पंजीयन महानिरीक्षक एवं अधीक्षक मुद्रांक, मध्यप्रदेश का प्रभार श्री एम सेलवेन्द्रन , आयएएस. , प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रिानिक विकास निगम एवं कार्यपालक संचालक, राज्य लोक सेवा प्राधिकरण को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ -साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.
(3) अवकाश से लौटने पर श्रीमती दीपाली रस्तोगी आयएएस को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएं, मध्यप्रदेश तथा आयुक्त, खाद्य सुरक्षा नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन तथा पंजीयन महानिरीक्षक एवं अधीक्षक मुद्रांक, मध्यप्रदेश तथा पदेन सचिव, वाणिज्यिक कर विभाग के पद पर पुनः पदस्थकिया जाता है .
(4) श्रीमती दीपाली रस्तोगी द्वारा आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएं, मध्यप्रदेश तथा आयुक्त, खाद्य सुरक्षा नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन तथा पंजीयन महानिरीक्षक एवं अधीक्षक मुद्रांक , मध्यप्रदेश तथा पदेन सचिव , वाणिज्यिक कर विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री व्ही. किरण गोपाल तथा श्री एम सेलवेन्द्रन सौंपे गये प्रभार से मुक्त होंगे.
(5) अवकाशकाल में श्रीमती रस्तोगी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ). प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती रस्तोगी अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.
क्र. ई. - 5-831 - आयएएस- लीव - 5 - एक. ( 1 ) श्रीमती स्वाती मीणा नायक, आयएएस. , अपर मिशन संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल को दिनांक 7 से 17 मई 2015 तक ग्यारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
(2 ) अवकाश से लौटने पर श्रीमती स्वाती मीणा नायक को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर मिशन संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(3 ) अवकाशकाल में श्रीमती स्वाती मीणा नायक को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती स्वाती मीणा नायक अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.
क्र. ई. - 5-882- आयएएस- लीव -5 - एक. ( 1 ) श्रीमती शिल्पा गुप्ता, आयएएस. , अपर परियोजना संचालक, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान को दिनांक 21 से 27 अप्रैल 2015 तक सात दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.
(2) अवकाशकाल में श्रीमती शिल्पा गुप्ता को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती शिल्पा गुप्ता अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.
क्र. ई. - 5-951 - आयएएस- लीव -5 - एक. ( 1 ) श्री रवीन्द्र सिंह, आयएएस. , उपसचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग को दिनांक 1 से 10 जून 2016 तक दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 11 एवं 12 जून 2016 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.
(2) अवकाश से लौटने पर श्री रवीन्द्र सिंह को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उपसचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3) अवकाशकाल में श्री रवीन्द्र सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री रवीन्द्र सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
भोपाल, दिनांक 18 मई 2016
क्र. ई. - 5-483- आयएएस- लीव- 5- एक.- इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 7 मई 2016 द्वारा श्री के. के. सिंह, आयएएस. , पदेन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व एवं पुनर्वास विभाग तथा पुनर्वास आयुक्त को दिनांक 16 से 20 मई 2016 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत करते हुए उनकी अवकाश अवधि में पदेन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व एवं पुनर्वास विभाग तथा पुनर्वास आयुक्त का प्रभार श्री राजीव रंजन , भाप्रसे विकअ- सह- आयुक्त-भू- अभिलेख बंदोवस्त, ग्वालियर तथा प्रमुख राजस्व आयुक्त एवं पदेन प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सौंपा गया है .
(2 ) श्री राजीव रंजन , भाप्रसे के पश्चिम बंगाल चुनाव में प्रेक्षक के पद पर प्रवास पर रहने के फलस्वरूप श्री के. के. सिंह, " आयएएस. , पदेन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व एवं पुनर्वास विभाग तथा पुनर्वास आयुक्त की अवकाश अवधि में उनका प्रभार अब श्री राजीव रंजन के स्थान पर श्री जी. पी. श्रीवास्तव , भाप्रसे, सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सौंपा जाता है .
1856
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 जून 2016
क्र. ई. - 5-671 - आयएएस- लीव -5 - एक.-( 1 ) श्रीमती दीपाली रस्तोगी , आयएएस. , आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएं, मध्यप्रदेश तथा आयुक्त, खाद्य सुरक्षा नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन तथा पंजीयन महानिरीक्षक एवं अधीक्षक मुद्रांक, मध्यप्रदेश तथा पदेन सचिव , वाणिज्यिक कर विभाग को समसंख्यक आदेश दिनांक 16 मई 2016 द्वारा दिनांक 26 मई से 25 जून 2016 तक इक्तीस दिन का चाइल्ड केयर अवकाश स्वीकृत किया गया था, में आंशिक संशोध करते हुए अब उन्हें दिनांक 18 मई से 17 जून 2016 तक इक्तीस दिन का संशोधित/पुनरीक्षित चाईल्ड केयर लीव स्वीकृत किया जाता है.
(2) शेष कंडिकाएं समसंख्यक आदेश दिनांक 16 मई 2016 अनुसार यथावत्.
क्र. ई. -5-687- आयएएस- लीव- 5 - एक.-( 1 ) श्री नीतेश व्यास , आयएएस . , आयुक्त, मध्यप्रदेश गृह निर्माण मण्डल तथा पदेन सचिव , मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग को दिनांक 23 मई से 4 जून 2016 तक तेरह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 21 , 22 मई 2016 एवं 5 जून 2016 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है.
( 2 ) श्री नीतेश व्यास की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री संदीप यादव, भाप्रसे , आयुक्त- सह- संचालक, नगर एवं ग्राम निवेश को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री नीतेश व्यास को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त, मध्यप्रदेश, गृह निर्माण मण्डल तथा पदेन सचिव , मध्यप्रदेश शासन , नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) श्री नीतेश व्यास द्वारा आयुक्त, मध्यप्रदेश , गृह निर्माण मण्डल तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री संदीप यादव उक्त प्रभार से मुक्त होंगे.
(5 ) अवकाशकाल में श्री नीतेश व्यास को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री नीतेश व्यास , अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
क्र. ई. - 5-772- आयएएस- लीव- 5 - एक. ( 1 ) श्री पी . नरहरि, आयएएस. , कलेक्टर, जिला इन्दौर को दिनांक 25 मई से 2 जून 2016 तक नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है, बशर्तें कि ग्रामोदय अभियान पूर्ण हो और इन्दौर में कोई कानून व्यवस्था संबंधी समस्या न हो .
[ भाग 1 (2) श्री पी. नरहरि की अवकाश अवधि में श्री दीपक सिंह, भाप्रसे, अपर कलेक्टर, इन्दौर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक कलेक्टर जिला इन्दौर का प्रभार सौंपा जाता है.
(3) अवकाश से लौटने पर श्री पी. नरहरि को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक , स्थानापन्न कलेक्टर, जिला इन्दौर के पद पर पुनः पदस्थकिया जाता है .
(4) श्री पी . नरहरि द्वारा कलेक्टर, जिला इन्दौर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री दीपक सिंह , कलेक्टर, जिला इन्दौर के प्रभार से मुक्तहोंगे.
(5) अवकाशकाल में श्री पी. नरहरि को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री पी . नरहरि, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
भोपाल, दिनांक 19 मई 2016
क्र. ई. - 5-536- आयएएस लीव-5- एक. - ( 1 ) डॉ. एम. मोहनराव, आयएएस . , संचालक, आदिम जाति अनुसंधान एवं विकास संस्थान को दिनांक 23 मई से 4 जून 2016 तक तेरह दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 21 , 22 मई 2016 एवं 5 जून 2016 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है.
(2 ) डॉ. एम. मोहनराव की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री केदार लाल शर्मा , भाप्रसे, विकअ-सह-संचालक, आदिम जाति क्षेत्रीय विकास योजनाएं को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.
(3) अवकाश से लौटने पर डॉ. एम. मोहनराव को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न संचालक , आदिम जाति अनुसंधान एवं विकास संस्थान के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) डॉ. एम. मोहनराव द्वारा संचालक, आदिम जाति अनुसंधान एवं विकास संस्थान का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री केदार लाल शर्मा उक्त प्रभार से मुक्त होंगे .
(5) अवकाशकाल में डॉ. एम. मोहनराव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. एम. मोहनराव अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 जून 2016
भोपाल, दिनांक 20 मई 2016
क्र. ई - 5-501- आयएएस- लीव -5 - एक. ( 1 ) श्री बी. आर. नायडू, आयएएस. , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग को दिनांक 25 मई 2016 से 16 जून 2016 तक, तेईस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
(2 ) श्री बी. आर. नायडू की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री एम. के. वाष्र्णेय , भाप्रसे, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग एवं सामान्य प्रशासन विभाग ( मा. अ. ) को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.
(3) अवकाश से लौटने पर श्री बी. आर. नायडू को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) श्री बी. आर. नायडू द्वारा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री एम. के. वाष्र्णेय उक्त प्रभार से मुक्त होंगे.
( 5 ) अवकाशकाल में श्री बी . आर. नायडू को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री बी. आर. नायडू अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
क्र. ई- 5-609 - आयएएस लीव-5- एक. ( 1 ) श्रीमती स्मिता भारद्वाज, भाप्रसे, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश वित्त निगम , इन्दौर को दिनांक 30 मई 2016 से 10 जून 2016 तक बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 11 , 12 जून 2016 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
( 2) श्रीमती स्मिता भारद्वाज की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह, भाप्रसे, आयुक्त वाणिज्यिक कर, इन्दौर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सौंपा जाता है .
(3) अवकाश से लौटने पर श्रीमती स्मिता भारद्वाज को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न प्रबंध संचालक, म. प्र. वित्त निगम, इन्दौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4 ) श्री स्मिता भारद्वाज द्वारा प्रबंध संचालक, म. प्र. वित्त निगम, इन्दौर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह उक्त प्रभार से मुक्त होंगे.
1857 (5) अवकाशकाल में श्रीमती स्मिता भारद्वाज को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती स्मिता भारद्वाज अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.
क्र. ई. - 5-675- आयएएस - लीव - 5- एक. ( 1 ) श्री सतीश चन्द्र मिश्रा, आयएएस. , प्रमुख सचिव ( समन्वय ) मुख्य सचिव कार्यालय तथा प्रबंध संचालक, पाठ्य पुस्तक निगम को दिनांक 2 से 10 जून 2016 तक नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 11 , 12 जून 2016 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.
(2) अवकाश से लौटने पर श्री सतीश चन्द्र मिश्रा को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न प्रमुख सचिव ( समन्वय ) मुख्य सचिव कार्यालय तथा प्रबंध संचालक, पाठ्य पुस्तक निगम पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3 ) अवकाशकाल में श्री सतीश चन्द्र मिश्रा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सतीश चन्द्र मिश्रा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
क्र. ई- 5-686 - आयएएस- लीव -5 - एक. ( 1 ) श्री फैज अहमद किदवई , आयएएस. , प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम को दिनांक 30 मई 2016 से 4 जून 2016 तक छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 29 मई 2016 एवं 5 जून 2016 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.
(2 ) श्री फैज अहमद किदवई, आयएएस के अवकाश की अवधि में उनका प्रभार श्री मोहनलाल मीना, भाप्रसे , संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ -साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री फैज अहमद किदवई को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
1858
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 जून 2016
(4) श्री फैज अहमद किदवई द्वारा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री मोहनलाल मीना उक्त प्रभार से मुक्त होंगे.
(5 ) अवकाशकाल में श्री फैज अहमद किदवई को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री फैज अहमद किदवई अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
भोपाल, दिनांक 23 मई 2016
क्र. ई- 1-152-2016-5-एक.- मध्यप्रदेश संवर्ग को आवंटित भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2015 बैच के निम्नलिखित परिवीक्षाधीन अधिकारियों को लाल बहादुर शास्त्री, राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी में प्रथम चरण के प्रशिक्षण समाप्ति पर राज्य में प्रशिक्षण के लिए उनके नाम के सामने दर्शाये जिलों में सहायक कलेक्टर के पद पर पदस्थ किया जाता है :-
क्र. अधिकारी का नाम सहायक कलेक्टर के पद पर पदस्थापना का जिला
(3)
(2)
(1)
1
ग्वालियर
श्री बालागुरू के.
2
बालाघाट
श्री पार्थ जैसवाल
रायसेन
3 श्री हिमांशु चन्द्र
सागर
4 सुश्री जे रीभा
5
होशंगाबाद
सुश्री संस्कृति जैन
सिंगरौली
6 श्री हर्षल पंचोली
रीवा
7 श्री मृणाल मीना
उज्जैन
8 सुश्री रानी बंसल
मंदसौर
श्री अर्पित वर्मा
9
खण्डवा
10 सुश्री अदिति गर्ग
धार
श्री हर्ष सिंह
11
सीहोर
12 श्री रौशन कुमार सिंह
रतलाम
13 श्री रितुराज
(2 ) उपर्युक्त अधिकारी लाल बहादुर शास्त्री, राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी में प्रथम चरण के प्रशिक्षण के बाद कार्यमुक्त होने पर, कार्यभार ग्रहण अवधि का लाभ उठाकर अपनी पदस्थापना के जिले में कार्यभार ग्रहण करेंगे .
भोपाल, दिनांक 24 मई 2016
क्र. ई- 5-805- आयएएस- लीव-5 - एक. ( 1 ) श्री विनोद सिंह बघेल , आयएएस . , सचिव , मध्यप्रदेश शासन, अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग को दिनांक 25 अप्रैल 2016 से 7 मई 2016 तक तेरह दिन का लघुकृत अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है . उक्त अवकाश के साथ दिनांक 8 , 9 मई 2016 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
(2) अवकाश से लौटने पर श्री विनोद सिंह बघेल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सचिव , मध्यप्रदेश शासन, अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3 ) अवकाशकाल में श्री विनोद सिंह बघेल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री विनोद सिंह बघेल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
क्र. ई- 5-817 - आयएएस- लीव-5 - एक. ( 1 ) श्री राहुल जैन, आयएएस. , कलेक्टर, जिला रीवा को दिनांक 13 से 17 जून 2016 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 11 , 12 जून 2016 एवं 18 जून 2016 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की भी अनुमति प्रदान की जाती है.
(2 ) श्री राहुल जैन की अवकाश अवधि में श्री कर्मवीर शर्मा, आयुक्त, नगर निगम, रीवा को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक कलेक्टर, जिला रीवा का प्रभार सौंपा जाता है .
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री राहुल जैन को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला रीवा के पद पर पुनः पदस्थकिया जाता है.
(4) श्री राहुल जैन द्वारा कलेक्टर, जिला रीवा का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री कर्मवीर शर्मा , कलेक्टर, जिला रीवा के प्रभार से मुक्तहोंगे.
(5 ) अवकाशकाल में श्री राहुल जैन को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राहुल जैन अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अन्टोनी डिसा, मुख्य सचिव.
भाग 1 ]
1859
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 जून 2016
भोपाल, दिनांक 24 मई 2016
क्र. एफ 5-1-2016- एक. ( 1 ) उच्च न्यायालय न्यायाधिपतिगण (सेवा शर्ते ) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अन्तर्गत मध्यप्रदेश के राज्यपाल, जस्टिस श्री जे. के. जैन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय , इन्दौर खण्डपीठ इन्दौर को दिनांक 29 से 30 मार्च 2016 तक के आकस्मिक अवकाश के साथ यात्रा सुविधा का लाभ लेने के फलस्वरूप भारत सरकार, कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के ज्ञापन क्रमांक एफ क्र. 31011-4-2008 - ईएसटीटी ( ए) , दिनांक 23 सितम्बर 2008 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत एल.टी.सी. एवं 10 दिवस का पूर्ण वेतन भत्ते सहित अवकाश नगदीकरण करने की स्वीकृति प्रदान करते हैं.
(2 ) उपरोक्तानुसार नगद भुगतान एकमुश्तं किया जावे. भारत सरकार के उक्त निर्देशों के प्रावधान अनुसार यह नगदीकरण सेवानिवृत्ति के समय अनुमत अधिकतम 300 दिन के नगदीकरण में से घटाया नहीं जावेगा.
क्र. एफ 5-04-2013- एक. ( 1 ) उच्च न्यायालय न्यायाधिपतिगण ( सेवा शर्ते ) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अन्तर्गत मध्यप्रदेश के राज्यपाल, जस्टिस श्री यू. सी. माहेश्वरी , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, ग्वालियर खण्डपीठ ग्वालियर को दिनांक 23 से 26 मार्च 2016 तक के सार्वजनिक अवकाश के साथ यात्रा सुविधा का लाभ लेने के फलस्वरूप भारत सरकार, कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के ज्ञापन क्रमांक एफ क्र. 31011-4- 2008- ईएसटीटी ( ए) , दिनांक 23 सितम्बर 2008 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत एल.टी.सी. एवं 10 दिवस का पूर्ण वेतन भत्ते सहित अवकाश नगदीकरण करने की स्वीकृति प्रदान करते हैं.
(2) उपरोक्तानुसार नगद भुगतान एकमुश्त किया जावे. भारत सरकार के उक्त निर्देशों के प्रावधान अनुसार यह नगदीकरण सेवानिवृत्ति के समय अनुमत अधिकतम 300 दिन के नगदीकरण में से घटाया नहीं जावेगा.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , के. के. कातिया, अपर सचिव.
भोपाल , दिनांक 7 मई 2016
क्र. ई- 1-337-2007-5- एक- संशोधन. श्री विनोद कुमार कटेला, सेवानिवृत्त, 'भा.प्र.से. ( 1992) को अधिसमय वेतनमान में पदोन्नति संबंधी इस विभाग द्वारा जारी समसंख्यक आदेश दिनांक 4 मई 2016 के पृष्ठ-3 के पद-8 एवं 9 में उल्लेखित अंश " दिनांक- 20-05-2008 " के स्थान पर " दिनांक 26-02-2008 " पढ़ा जाए.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अनुभा श्रीवास्तव, उपसचिव ( कार्मिक ) .
भोपाल , दिनांक 20 मई 2016
क्र. ई. - 5-546- आयएएस- लीव- एक- 5.- ( 1 ) श्री आई . सी. पी. केशरी, प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन , ऊर्जा विभाग तथा विकअ कार्यालय आवासीय आयुक्त, मध्यप्रदेश भवन, नई दिल्ली को दिनांक 21 से 26 मार्च 2016 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ 19 , 20 मार्च 2016 एवं 27 मार्च 2016 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
(2) अवकाशकाल में श्री आई. सी. पी. केशरी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिता था.
(3 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आई. सी. पी. केशरी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, फजल मोहम्मद , अवर सचिव " कार्मिक".
गृह विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 20 मई 2016
क्र. एफ-1 (ए) 18-82-ब-2- दो. श्री सुरेन्द्र सिंह , भा.पु.से. पुलिस महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय, मध्यप्रदेश , भोपाल को दिनांक 6 से 10 जून 2016 तक, पांच दिवस अर्जित अवकाश, दिनांक 5 एवं 11-12 जून 2016 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ खण्ड वर्ष 2014-17 के पार्ट वर्ष 2016-17 में गृह नगर की अवकाश यात्रा सुविधा के बदले में भारत भ्रमण की अवकाश यात्रा सुविधा के तहत् पत्नी के साथ कारगिल ( जम्मू कश्मीर ) जाने की अनुमति तथा 10 दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-
क्र. परिवार के सदस्यों के नाम
(1) (2)
1 श्री सुरेन्द्र सिंह
2
संबंध (3) स्वयं पत्नी श्रीमती मीरा सिंह
2. अवकाश से लौटने पर श्री सुरेन्द्र सिंह, भा.पु.से. को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय , मध्यप्रदेश, भोप्राल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
3. अवकाशकाल में श्री सुरेन्द्र सिंह, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सुरेन्द्र सिंह, भा.पु.से. उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
1860
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 जून 2016
भोपाल, दिनांक 23 मई 2016
क्र. एफ-1 ( बी ) 85-2014-बी-4- दो. इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 27 अप्रैल 2016 द्वारा श्री अनिल कुमार सोनी, ए- 32- अभिनंदन नगर, सुखलिया, इन्दौर, मध्यप्रदेश की वैज्ञानिक अधिकारी ( रसायन शास्त्र ) के पद पर नियुक्ति संबंधी जारी आदेश की कंडिका-1 की पंक्ति 7 में त्रुटिवश अंकित वैज्ञानिक अधिकारी (जीव विज्ञान ) के स्थान पर वैज्ञानिक अधिकारी ( रसायन शास्त्र) पढ़ा जाये.
2. पूर्व समसंख्यक आदेश दिनांक 27 अप्रैल 2016 की शेष कंडिकाये यथावत रहेंगी.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, कमला उपाध्याय , अवर सचिव.
भोपाल, दिनांक 24 मई 2016
क्र. एफ- 1-79-2015- ब- 2- दो. श्री विजय कटारिया, भा.पु.से. , अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, आर्थिक अपराध ब्यूरो , भोपाल एवं श्री अशोक अवस्थी, भापुसे , अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, वि.पु. स्था. लोका. संगठन, भोपाल को मिड- केरियर ट्रेनिंग प्रोग्राम फेस- 3, ( एमसीटीपी ) फैस 5 में सम्मिलित होने के लिए नामांकित किया गया है. उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम दिनांक 6 जून 2016 से 17 जून 2016 तक, हैदराबाद एवं दिनांक 19 जून 2016 से 25 जून 2016 तक, यू. एस. ए. में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम पूर्ण होने के उपरान्त श्री विजय कटारिया, भापुसे एवं श्री अशोक अवस्थी, भापुसे कोदिनांक 27 से 30 जून 2016 तक, चार दिवस अर्जित अवकाश के लाभ के साथ ( एक्स- इण्डिया लीव्ह ) निम्नलिखित शर्तों के तहत स्वीकृत किया जाता है :-
1. विदेश में स्वास्थ्य/चिकित्सा आदि पर होने वाला किसी भी प्रकार का व्यय राज्य शासन द्वारा वहन नहीं किया जावेगा.
2. विदेश में शासकीय अथवा किसी निजी संस्था का आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे.
3. विदेश में कोई Assignment नहीं लेंगे.
4. स्वीकृत अवकाश में वृद्धि नहीं करेंगे.
2. अवकाश से लौटने पर श्री विजय कटारिया , भापुसे को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, आर्थिक अपराध ब्यूरो , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
3. अवकाश से लौटने पर श्री अशोक अवस्थी, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, वि.पु. स्था. लोका. संगठन, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
4. अवकाशकाल में श्री विजय कटारिया , भापुसे एवं श्री अशोक अवस्थी, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री विजय कटारिया, भापुसे एवं श्री अशोक अवस्थी, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, डी. एस. मुकाती, अवर सचिव.
विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल, दिनांक 3 मई 2016
फा. क्र. 1-1-88- इक्कीस - ब( एक ) -1442-16.- भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 ( 1988 का 49 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना फा.क्र. 1-1-88- इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 24 अक्टूबर 2009 में जो मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग-1 में दिनांक 6 नवम्बर 2009 को प्रकाशित हुई थी, निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्:-
संशोधन
उक्त अधिसूचना में, अनुसूची में , अनुक्रमांक 24 एवं 33 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक और उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात् : -
अनुसूची
स्थानीय क्षेत्र अ.क्र. सेशन न्यायाधीश/अपर सेशन
न्यायाधीश
(3) (2)
(1)
"24
झाबुआ सेशन न्यायाधीश, झाबुआ
राजगढ़" 33 सेशन न्ययाधीश, राजगढ़
F-No. - 1-1-88 - XXI - B ( 1 ) -1442-016 .-In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of Section 3 of the Prevention of Corruption Act , 1988 (No. 49 of 1988 ) , the State Government , hereby , makes the following further amendment in this department's Notification F.No. 1-1-88 -XXI - B ( 1 ) , dated 24th October 2009 which was published in the Madhya Pradesh Gazette , Part - 1 , dated 6thNovember 2009 namely :-
AMENDMENT
In the said Notification , in the Schedule for serial number 24 and 33 and entries relating thereto , the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted , namely :-
SCHEDULE
Local area S.No. Sessions Judge / Additional Sessions Judge
(3)
(2)
(1)
Jhabua "24. Sessions Judge , Jhabua
Rajgarh .".
33. Sessions Judge , Rajgarh 1861
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 जून 2016
भाग 1 ]
भोपाल, दिनांक 10 मई 2016
फा. क्र. 3 ( बी ) 2-2014 - इक्कीस - ब( एक) 1782.-मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा परीक्षा 2014 की चयन सूची दिनांक 3 सितम्बर 2015 में सिविल न्यायाधीश वर्ग 2 ( प्रवेश स्तर) के पद पर चयनित अभ्यर्थी श्री जयबीर सिंह ( मेरिट क्र. 34) की ओर से प्रेषित आवेदन पत्र, विचारोपरांत स्वीकार करते हुए राज्य शासन , एतद्वारा , श्री जयबीर सिंह का नाम चयनित सिविल न्यायाधीश वर्ग 2 (प्रवेश स्तर ) की मुख्य चयन सूची के मेरिट क्र. 34 से विलोपित कर उनका चयन का अधिकार समाप्त करता है. साथ ही श्री जयबीर सिंह का नियुक्ति आदेश समसंख्यक दिनांक 14 फरवरी 2016 निरस्त किया जाता है.
फा. क्र. 3 (बी ) 2-2014- इक्कीस- ब( एक) 1782.- मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा परीक्षा 2014 की चयन सूची दिनांक 3 सितम्बर 2015 में सिविल न्यायाधीश वर्ग 2 ( प्रवेश स्तर) के पद पर चयनित अभ्यर्थी सुश्री नेहा यति ( मेरिट क्र. 47 ) की ओर से प्रेषित आवेदन पत्र, विचारोपरांत स्वीकार करते हुए राज्य शासन, एतद्वारा , सुश्री नेहा यति का नाम चयनित सिविल न्यायाधीश वर्ग 2 ( प्रवेश स्तर ) की मुख्य चयन सूची के मेरिट क्र. 47 से विलोपित कर उनका चयन का अधिकार समाप्त करता है. साथ ही सुश्री नेहा यति का नियुक्ति आदेश समसंख्यक दिनांक 25 फरवरी 2016 निरस्त किया जाता है.
भोपाल, दिनांक 24 मई 2016
फा. क्र. 17 (ई )43-2009- इक्कीस - ब ( एक ) -1735-2016 .- ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 ( 2009 का 4 ) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 17( ई )43-2009 - इक्कीस ब( 1 ) 1402-16 दिनांक 3 मई 2016 में निम्नलिखित और संशोधन करता है , अर्थात्:-
संशोधन
उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 28 , 37, 53 और 64 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं अर्थात् :-
पदस्थापना का स्थल न्यायाधिकारी का नाम
अनु. क्रमांक
(3) डिण्डौरी (1) "28.
(2) श्री सुरेश कुमार चौबे (जूनि. , व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 .
37.
इन्दौर श्री अमित रंजन समाधिया, चौबीसवें व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-1
रायसेन 53.
श्री सूरज सिंह राठौर, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 .
सीहोर 64-
श्री प्रबेन्द्र कुमार सिंह,
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश.
सारणी
ग्राम न्यायालय के मुख्यालय का नाम सिविल जिले का नाम
मध्यवर्ती स्तर की पंचायत के लिये ग्राम न्यायालय
का नाम
(6)
डिण्डौरी
(5) डिण्डौरी
(4) डिण्डौरी
इन्दौर इन्दौर
इन्दौर
रायसेन
रायसेन
रायसेन
सीहोर. "
सीहोर
सीहोर
F. No. 17(E)43-2009 - XXI - B ( 1 ) -1735-2016.-In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Gram Nyayalayas Act , 2008 (No. 4 of 2009 ) , the State Government , in Consultation with the High Court of Madhya Pradesh , hereby , makes the following further amendments in this Department's Notification F. No. 17 (E ) 43-2009- 1862
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 जून 2016
XXI- B (J ) 1402-16 , dated 03rd May, 2016 , namely :-
AMENDMENT
In the said Notification , in the table , for serial numbers 28 , 37, 53 and 64 and entries relating thereto , the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted , namely :-
S. No.
Place of Posting Name of Nyayadhikari
(3)
(2)
(1)
"28 .
Dindori Shri Suresh Kumar Choubey, ( Jr. ) Civil Judge, Class - 1 .
Indore 37. Shri Amit Ranjan Samadhiya , XXIVth Civil Judge , Class - 1 .
Raisen 53. Shri Suraj Singh Rathore IInd Civil Judge , Class - 1 .
Sehore 64.
Shri Prabendra Kumar Singh , IInd Additional Judge to Ist Civil Judge Class- 1 .
TABLE
Name of Civil District
Name of Headquarter ofGram Nyayalaya Name of Gram Nyayalaya for Panchayat at Intermediate level
(6) (4)
(5)
Dindori Dindori
Dindori
Indore
Indore Indore
Raisen Raisen
Raisen
Sehore . " Sehore
Sehore
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, विरेन्दर सिंह , प्रमुख सचिव.
भोपाल, दिनांक 20 मई 2016
फा. क्र. 3 ( बी) 02-2014- इक्कीस- ब( एक ) शुद्धि- पत्र.- इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 18 जनवरी , 2016 की द्वितीय पंक्ती में अंकित " ताम्रकर "के स्थान पर " ताम्रकार " पढ़ा जाए.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. वाणी , सचिव.
भोपाल, दिनांक 25 मई 2016
फा. क्र. 1 ( बी ) 11-2004- इक्कीस- ब ( दो) .- राज्य शासन द्वारा श्री अमित कुमार सिंह रघुवंशी अधिवक्ता को आदेश दिनांक 4 अक्टूबर 2014 के द्वारा एक वर्ष की परिवीक्षा अवधि दिनांक 4 अक्टूबर 2015 तक के लिए अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/अतिरिक्त लोक अभियोजक जिला गुना नियुक्त किया गया था, परन्तु आपके विरूद्ध प्राप्त शिकायत की जांच के उपरांत आपका कार्य आचरण उपयुक्त न पाये जाने के कारण आपकी परिवीक्षा अवधि में वृद्धि न करते हुए राज्य शासन एतद्वारा आपको तत्काल प्रभाव से पदमुक्त करता है.
फा. क्र. 1 (बी ) -11-2004- इक्कीस ब ( दो ) .- राज्य शासन द्वारा श्रीमती आशा किरण कौर, अधिवक्ता को आदेश दिनांक 4 अक्टूबर 2014 के द्वारा एक वर्ष की परिवीक्षा अवधि दिनांक 4 अक्टूबर 2015 तक के लिए अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/अतिरिक्त लोक अभियोजक जिला गुना नियुक्त किया गया था, परन्तु आपके विरूद्ध प्राप्त शिकायत की जांच के उपरांत आपका कार्य आचरण उपयुक्त न पाये जाने के कारण आपकी परिवीक्षा अवधि में वृद्धि न करते हुए राज्य शासन एतद्वारा आपको तत्काल प्रभाव से पदमुक्त करता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जे. के. वैद्य , सचिव.
1863
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 जून 2016
भाग 1 ]
वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 18 मई 2016
क्र. एफ. 16-18-2015- बी- ग्यारह.- राज्य सरकार, एतद्वारा , मध्यप्रदेश निवेश क्षेत्र विकास और प्रबंध अधिनियम, 2013 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) सहपठित मध्यप्रदेश निवेश क्षेत्र विकास और प्रबंध नियम, 2016 के नियम 6 के उपनियम ( 1 ) के प्रावधानों अंतर्गत निम्नलिखित निगम/ कार्पोरेशन को उनके नाम के सामने दर्शाये गये क्षेत्राधिकार में गठित होने वाले निवेश क्षेत्रों के लिये निवेश क्षेत्र विकास एवं प्रबंध योजना ( स्कीम ) तैयार करने तथा अधिनियम एवं नियम के प्रावधानों को क्रियान्वित करने हेतु एजेन्सी के रूप में प्राधिकृत करता है : -
निगम/कार्पोरेशन का नाम अनु. क्र.
(2)
(1)
1 म. प्र. औद्योगिक केन्द्र विकास निगम, भोपाल.
2 म. प्र. औद्योगिक केन्द्र विकास निगम, जबलपुर.
3 इन्डस्ट्रीयल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कार्पोरेशन ग्वालियर.
4 म. प्र. औद्योगिक केन्द्र विकास निगम उज्जैन
क्षेत्राधिकार में स्थित जिलों के नाम (4)
एजेन्सी का क्षेत्राधिकार (3)
भोपाल एवं नर्मदापुरम राजस्व संभाग.
भोपाल , सीहोर, रायसेन , राजगढ़, विदिशा , बैतूल , होशंगाबाद, हरदा.
जबलपुर राजस्व संभाग
जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, छिन्दवाड़ा, सिवनी, मण्डला, बालाघाट, डिण्डोरी.
ग्वालियर एवं चंबल राजस्व संभाग.
श्योपुर, मुरैना, भिण्ड, ग्वालियर, शिवपुरी , गुना, अशोकनगर, दतिया.
उज्जैन राजस्व संभाग
देवास, रतलाम, शाजापुर, मंदसौर , नीमच, उज्जैन, आगर-मालवा.
i No. F 16-18-2015 - B - XI.- In exercise of the power conferred by sub - section ( 1 ) of Section 4 of the Madhya Pradesh Investment Region Development and Management Act , 2013 and sub- rule ( 1 ) of Rule 6 of the Madhya Pradesh Investment Region Development and Management Rules , 2016 the State Government hereby authorize following Nigam /Corporation to function as an Agency for Investment region to be constituted in their jurisdiction to prepare Investment Region Development and Management Schemes and to implement the provisions of the Act and rules :-
Name of the Nigam/Corporation
(2)
S. No. (1)
1 M.P. Audhyogik Kendra Vikas Nigam , Bhopal .
2 M.P. Audhyogik Kendra Vikas Nigam , Jabalpur.
3 Industrial Infrastructure Development Corporation , Gwalior.
4 M.P. Audhyogik Kendra Vikas Nigam Ujjain.
Jurisdiction of the Agency Name of the Distrcts situated injurisdiction
(4)
(3) Bhopal & Narmadapuram Revenue Division . Bhopal , Sehore , Raisen , Rajgarh , Vidisha, Betul , Hoshangabad , Harda.
Jabalpur Revenue Division Jabalpur , Katni , Narsinghpur ,
Chhindwara , Seoni , Mandla , Balaghat , Dindori .
Revenue Division . Gwalior & Chambal
Sheopur, Morena , Bhind , Gwalior , Shivpuri , Guna , Ashok Nagar , Datia .
Ujjain Revenue Division Dewas , Ratlam , Shajapur , Mandsaur, Neemuch , Ujjain , Agar-Malwa.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मोहम्मद सुलेमान, प्रमुख सचिव.
1864
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 जून 2016
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 25 मई 2016
क्र. -डी- 5-56-2004- चौदह- 3.- प्रदेश की निम्नलिखित कृषि उपज मण्डी समितियों में कृषक, व्यापारी एवं तुलैया- हम्माल प्रतिनिधि के स्थान उनके सम्मुख दर्शाये गये कारणों से रिक्त हो गये हैं :-
क्र.
जिले का नाम मण्डी समिति का नाम
(2)
(3) (1)
देवास 1
लोहार्दा
रतलाम 2
सैलाना
3
राधौगढ़
गुना 4
बीनागंज
गुना
पाटन
5
जबलपुर
डबरा
ग्वालियर 6
डबरा
ग्वालियर
देवास 7
देवास
सिंगरौली 8
सिंगरौली
9
आगर-मालवा
सुसनेर
पन्ना सिमरिया
10
पन्ना सिमरिया
पन्ना सिमरिया
खरगोन
करही
11
12
थांदला
झाबुआ वार्ड
पद रिक्ति का कारण
क्रमांक
(5)
(4)
05
प्रहलाद, कृषक सदस्य का दिनांक 5-3-2015 को स्वर्गवास होने के कारण.
07
कृषक सदस्य, श्री सलीम पठान , जो कृषक प्रतिनिधि वार्ड क्रमांक 7 का निर्वाचन शून्य घोषित हो जाने से.
10
श्री भमरलाल जी भील, कृषक सदस्य का दिनांक 19-10-2015 को स्वर्गवास होने के कारण.
09
श्रीमती मांगीबाई, मंडी सदस्य का दिनांक 31-01-2016 को स्वर्गवास होने के कारण .
श्री अनिल कुमार जैन , व्यापारी सदस्य का दिनांक 7-11-2015 को स्वर्गवास होने के कारण.
श्री राकेश गुप्ता , व्यापारी सदस्य का दिनांक 19-11-2015 को स्वर्गवास होने के कारण. i 10
श्री रघुवीर सिंह, कृषक सदस्य का दिनांक12-2-2016 को स्वर्गवास होने के कारण.
05
श्री सौभागसिंह गौड़ , कृषक सदस्य का दिनांक 19-11-2015 को स्वर्गवास होने के कारण.
श्री बहादुर प्रसाद केशरी , हम्माल- तुलैया का दिनांक 25-12-2015 को स्वर्गवास होने के कारण.
06
श्रीमती तेजबाई, कृषक सदस्य का दिनांक 25-1-2016 को स्वर्गवास होने के कारण.
01
श्री लक्ष्मीकांत चनपुरिया, कृषक सदस्य का संविदा वर्ग 03 में चयन हो जाने कारण.
07
श्री ध्यान सिंह, कृषक सदस्य द्वारा पद के त्यागपत्र दिये जाने के कारण.
जाने के कारण. श्री विजय कुमार अग्रवाल , व्यापारी सदस्य द्वारा पद से त्यागपत्र दिये 01
श्रीमति ज्योतिंबाई रावत, कृषक सदस्य द्वारा पद से त्यागपत्र दिये जाने के कारण.
01
श्री रमेशचन्द्र भटेवरा , कृषक सदस्य द्वारा दिनांक 14-3-2016 को पद से त्यागपत्र दिये जाने के कारण.
भाग 1 ]
1865
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 जून 2016
(4) (2)
(3)
(1)
04 थांदला
झाबुआ
थांदला
झाबुआ
03 थांदला
झाबुआ
09 थांदला
झाबुआ
08 थांदला
झाबुआ
06 थांदला
झाबुआ
07 थांदला
झाबुआ
07
मन्दसौर
13. पिपलिया
(5)
श्री नरसिंह भाबर , कृषक सदस्य द्वारा दिनांक 14-3-2016 को पद से त्यागपत्र दिये जाने के कारण.
श्री इरफान इब्राहिम, हम्माल तुलावटी सदस्य द्वारा दिनांक 14-3- 2016 को पद से त्यागपत्र दिये जाने के कारण.
श्री ज्योति डामोर, कृषक सदस्य द्वारा दिनांक 14-3-2016 को पद से त्यागपत्र दिये जाने के कारण .
श्री गौरसिंह डामोर, कृषक सदस्य द्वारा दिनांक 14-3-2016 को पद से त्यागपत्र दिये जाने के कारण.
श्रीमती हकरीबाई, कृषक सदस्य द्वारा दिनांक 14-3-2016 को पद से त्यागपत्र दिये जाने के कारण.
श्रीमती शांतिबाई, कृषक सदस्य द्वारा दिनांक 14-3-2016 को पद से त्यागपत्र दिये जाने का कारण.
श्रीमती नवलीबाई, कृषक सदस्य द्वारा दिनांक 14-3-2016 को पद से त्यागपत्र दिये जाने के कारण.
श्रीमती धापूबाई, कृषक सदस्य का स्वर्गवास होने के कारण.
अतः उपरोक्त 13 कृषि उपज मंडी समितियों के 23 रिक्त पदों को भरने के लिये मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा 13 ( 5 ) तथा मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी ( मंडी समिति का निर्वाचन ) नियम, 1997 के नियम 26 के अंतर्गत राज्य शासन निम्नानुसार समय- अनुसूची एतद्वारा विहित करती है :-
क्रमांक
कार्यवाही (2)
(1)
1 जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा निर्वाचन की सूचना तथा नाम-निर्देशन प्रारंभ होने का दिनांक.
2 नामनिर्देशन प्राप्त करने का अंतिम दिनांक 3 नामनिर्देशन पत्रों की संवीक्षा का दिनांक 4 अभ्यर्थियों से नाम वापस लेने का दिनांक 5 प्रत्याशियों की अंतिम सूची तथा प्रतीक आवंटन सूची का प्रकाशन एवं निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन.
6 आवश्यक होने पर मतदान का दिनांक 7 मतगणना का दिनांक ( 3.30 बजे दोपहर पश्चात्) 8 सारणीकरण एवं निर्वाचन परिणाम की घोषणा
निर्धारित तारीख/दिन
नियम
(3)
(4)
30-5-2016 (सोमवार) 27 एवं 29
29
6-6-2016 ( सोमवार )
33
7-6-2016 ( मंगलवार )
34
9-6-2016 ( गुरूवार)
35, 36 10-6-2016 ( शुक्रवार)
एवं 37
45
19-6-2016 ( रविवार)
74
19-6-2016 ( रविवार )
78
20-6-2016 ( सोमवार) राज्य शासन 7.00 बजे पूर्वान्ह से 3.00 बजे अपरान्ह का समय ऐसे समय के रूप में नियत करता है, जिसके दौरान यदि आवश्यक हुआ तो निर्वाचन के लिये उक्त विनिर्दिष्ट दिनांक को मतदान होगा.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय गुप्ता, उपसचिव.
[भाग 1 1866
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 जून 2016
राजस्व विभाग
कार्यालय , कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
छिन्दवाड़ा, दिनांक 31 मार्च 2016
क्र. 490.- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता , 1959 ( संख्या 20, 1959 ) की धारा 2 ( 1 ) की उपधारा ( य -5 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा नीचे दर्शाये अनुसूची में स्तम्भ ( 1 ) में वर्णित भूमि के भाग को स्तम्भ ( 2 ) में दर्शित नाम से तहसील जुन्नारदेव जिला छिन्दवाड़ा के अंतर्गत राजस्व ग्राम घोषित किया जाता है : -
अनुसूची
राजस्व ग्राम का नाम एवं प. ह. नं.
भू- भाग का विवरण ( मूल ग्राम का नाम व प. ह. नं. एवं इससे पृथक् किया गया क्षेत्रफल )
(2)
(1)
ग्राम- तराकढाना, प. ह. नं. 36 ग्राम तेलीवट, प. ह. नं. 36 से पृथक किया गया क्षेत्रफल-364.111 हेक्टेयर.
छिन्दवाड़ा, दिनांक 19 जून 2016
क्र. 803.- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 ( संख्या 20, 1959 ) की धारा 2 ( 1 ) की उपधारा ( य -5 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा नीचे दर्शाये अनुसूची में स्तम्भ ( 1 ) में वर्णित भूमि के भाग को स्तम्भ ( 2 ) में दर्शित नाम से तहसील परासिया जिला छिन्दवाड़ा के अंतर्गत राजस्व ग्राम घोषित किया जाता है : -
अनुसूची
राजस्व ग्राम का नाम एवं प. ह. नं.
भू- भाग का विवरण ( मूल ग्राम का नाम व प. ह. नं. एवं इससे पृथक् किया गया क्षेत्रफल ) (1)
(2) ग्राम-बाबाढाना, प. ह. नं. 14 ग्राम कोहका, प. ह.नं. 14 से पृथक किया गया क्षेत्रफल-248.477 हेक्टेयर.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , जे. के. जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला मंदसौर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
(प्रारंभिक सूचना)
मन्दसौर, दिनांक 13 मार्च 2015
प्र. क्र. 01 - अ - 82-2014-15.- चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में फतेहपुर चिकली तालाब योजना तहसील सीतामऊ जिला मन्दसौर की योजनान्तर्गत ग्राम चिकली के लिये आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची ( 2 ) में उल्लेखित है.
अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र. 30, सन् 2013 ) की धारा 11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची ( 2 ) की भूमि की अनुसूची ( 1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है :-
अनुसूची ( 1 )
ग्राम : चिकली
विवरण
स. क्र.
तहसील सीतामऊ अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा ( हेक्टर ) असिंचित
सिंचित
कुल
(5)
(3)
(2)
(1)
5.88
(4) 0.00
5.88
1 ग्राम चिकली
फतेहपुर चिकली तालाब
ग्राम चिकली.
1867
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 जून 2016
भाग 1 ]
अनुसूची-2
फतेहपुर चिकली तालाब निर्माण में आने वाली निजी भूमि का पूरक विवरण
प्रभावित भूमि स. क्र.
प्रभावित कृषक का नाम
सिंचित
खसरा नम्बर
कुल भूमि का रकबा (हे. में. )
असिंचित (6)
कुल (7)
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
ग्राम चिकली
0.42
0.42
0.42
179 पे.
1 रामकुंवर पति बिहारीसिंह राजपुत
0.16
0.16
197
0.16
2 मनसिंह पिता सरदारसिंह राजपुत
0.81
0.81
0.88
201
3 नाहरसिंह पिता उदयसिंह राजपुत
0.06
0.06
0.12
206/1
4 रघुवीरसिंह पिता लक्ष्मणसिंह राजपुत
0.20
0.20
0.40
206/2
5 मनोहरसिंह पिता लक्ष्मणसिंह राजपुत
0.20
0.20
0.43
206/3 मीन-1
6 भंवरसिंह पिता लक्ष्मणसिंह राजपुत
0.32
0.32
0.32
288/3
7 शांतिबाई पति रामनारायण बलाई
0.39
0.39
0.44
246
8 गट्टु पिता माधु भील
0.46
0.46
0.46
257
9 रूघनाथसिंह पिता देवीसिंह राजपुत
0.24
0.24
0.24
274
10
0.16
0.16
0.16
311
मंदिर श्री राचन्द्रजी प्रबंधक, कलेक्टर मध्यप्रदेश शासन.
0.11
0.11
0.11
288/1
11 भगतराम पिता धुरा बलाई
0.21
0.21
0.21
288/2
12 बद्रीलाल पिता धुरा बलाई
0.07
0.07
0.07
289/1
13 ललीताबाई पिता बाबुलाल भील
0.07
0.07
0.07
289/2
14 शम्भुलाल पिता भुवान भील
0.06
0.06
0.06
289/3
15 भारतलाल पिता भुवान भील
i
0.09
0.09
0.09
290/1
16 भंवरलाल पिता भेरूलाल भील
0.09
0.09
0.09
290/2
17 रामलाल पिता भेरूलाल
0.12
0.12
0.12
324/1
18 लालसिंह पिता देवीसिंह राजपुत
0.09
0.09
0.09
594/327
19 बिहारीसिंह पिता सरदारसिंह राजपुत
0.13
0.013
0.13
324/2
20 सामन्तसिंह पिता देवीसिंह राजपुत
0.10
0.10
0.20
351
21 मांगुसिंह पिता सज्जन सिंह , ईश्वरसिंह बा. भगवानसिंह सामंतसिंह कमलेश ना. बा. पिता मदनसिंह सरपरस्त , माता प्रेमकुंवर, बैवा मदनसिंह पेपकुंवर बैवाहिन्दुसिंह राजपुत.
0.19
0.19
0.19
235/2मीन 2
22 बसंतीबाई बैवा नन्दा, मदन भंवरबाई
पिता नन्दा.
0.30
0.30
0.60
337
23 प्रतापसिंह पिता गोरधनसिंह राजपुत
0.15
0.15
0.15
340
24 रामेश्वर पिता कुशाल भील
0.05
0.05
0.05
343
25 गोपालकुंवर पति मानसिंह राजपुत
0.05
0.05
0.05
344
26 सरूप पिता नन्दा बलाई
0.17
0.17
0.17
382
27 प्रभुबाई पिता भेरू भील
0.10
0.10
0.10
321 मी.1
28 भंवरसिंह पिता बगदुसिंह
0.30
0.30
0.91
180
लक्ष्मणसिंह पिता सरदारसिंह
29
1.24
299 पे.
30 रामसिंह पिता नाहरसिंह राजपुत
पाईप लाईन 400मीटर.
0.01
0.01
3.54
227
31 सेवाखातेदार
5.88
12.27
5.88
कुल योग :
[ भाग 1 1868
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 जून 2016
प्र. क्र. 01 - अ- 82-2014-15 .- चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में फतेहपुर चिकली तालाब योजना तहसील सीतामऊ जिला मन्दसौर की योजनान्तर्गत ग्राम करणपुरा के लिये आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, सर्वे क्रमाकवार विवरण अनुसूची ( 2 ) में उल्लेखित है.
अतः भू- अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्र. 30 सन् 2013 ) की धारा 11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची ( 2 ) की भूमि की अनुसूची ( 1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है : -
अनुसूची ( 1 )
ग्राम करणपुरा, तहसील सीतामऊ
विवरण
स. क्र.
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर में )
सिंचित
असिंचित
कुल
(5)
(3)
(4)
(2)
(1)
0.00 हे.
0.21 हे.
0.21 हे.
1 ग्राम करणपुरा
फतेहपुर चिकली तालाब
ग्राम करणपुरा
अनुसूची-2
फतेहपुर चिकली तालाब निर्माण में आने वाली निजी भूमि का पूरक विवरण
खसरा
प्रभावित भूमि स. क्र.
कुल भूमि का रकबा
प्रभावित कृषक का नाम
असिंचित
सिंचित
नम्बर
कुल
(5)
(6) (7)
(4)
(3)
(1)
(2)
ग्राम करणपुरा
0.08
0.08
24पे.
0.35
1. कमलेश पिता अमृतराम कुल्मी, निवासी चिकला.
0.01
0.01
0.09
25/1
2 कमलेश पिता अमृतराम कुल्मी, निवासी चिकला.
0.02
1.15
0.02
25/2
3 श्यामलाल पिता अमृतलाल कुल्मी
0.02
0.02
0.45
94/1
4 मानसिंह पिता मनोहरसिंह
0.02
0.46
0.02
94/2
5 दिपकुंवर बैवा मनोहरसिंह
0.02
0.02
0.45
95
6 ईश्वरसिंह पिता मनोहरसिंह राजपुत
46 मीन 1
0.91
7
कच्चा कुआ 1
कच्चा कुआ 1
शिवसिंह पिता प्रतापसिंह राजपुत, नि. करणपुरा.
पाईप लान 230
0.00
47
पाईप लाईन 230
मीटर एवं कच्चा
मीटर एवं कच्चा
8 कमलसिंह पिता भेरूसिंह राजपुत, निवासी करणपुरा.
कुआ 1
कुआ 1
0.00
91
पाईप लाईन 250
पाईप लाईन 250
9 बेबीकुंवर पति ईश्वरसिंह
मीटर.
मीटर.
0.00
93
कच्चा कुआ 1
कच्चा कुआ 1 10 रतनकुंवर पति मनोहरसिंह
0.04
0.36
0.04
115 मीन
11 भेरूलाल पिता देवा कुमावत
0.21
4.22
0.21
कुल योग :
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजीव सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
1869
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 जून 2016
भाग 1 ]
विभाग प्रमुखों के आदेश
कार्यालय , कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ( मंडी) , जिला बुरहानपुर, मध्यप्रदेश
बुरहानपुर, दिनांक 3 जनवरी 2016
क्र. क - नि.शा. - मण्डी- 2015-01 .- एतद्वारा सूचित किया जाता है कि कृषि उपज मण्डी समिति 77 - बुरहानपुर, जिला बुरहानपुर के वार्ड क्रमांक 07 डोईफोडिया के उपनिर्वाचन 2015 में निम्नानुसार कृषक प्रतिनिधि निर्वाचित घोषित किये गये हैं :-
निर्वाचित सदस्य का नाम पद जिसके लिये निर्वाचित हुए (3)
पता (4)
क्रमांक (1) 1
(2) श्री मोतीलाल पिता हीरालाल
कृषक प्रतिनिधि
ग्राम ताजनापुर, पोस्ट डोईफोडिया, तहसील खकनार , जिला बुरहानपुर.
जे. पी. आईरिन सिंथिया , कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी .
कार्यालय, कलेक्टर, सिंहस्थ-2016 , उज्जैन उज्जैन , दिनांक 5 मई 2016
क्र. सिंहस्थ- 2016-2016-4036 .- मध्य भारत सिंहस्थ मेला अधिनियम, 1955 ( अधिनियम क्र. सन् 1955 ) की धारा 1 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मैं, कवीन्द्र कियावत, जिला दण्डाधिकारी , जिला उज्जैन ( म. प्र. ) उज्जैन में आयोजित होने वाले सिंहस्थ-2016 योजना हेतु निम्नानुसार अस्थाई मेला क्षेत्र घोषित करता हूं:-
रकबा ( हेक्टे. में) (3) 0.73
सर्वे क्रमांक (2) 176/2
क्षेत्र (1) ग्राम निनौरा
टीप.- उक्त सर्वे नम्बर की जानकारी तथा नक्शे तहसील कार्यालय उज्जैन में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु उपलब्ध रहेंगे .
कवीन्द्र कियावत, जिला दण्डाधिकारी.
कार्यालय , कलेक्टर ( श्रम शाखा ) , मण्डला, मध्यप्रदेश
मण्डला, दिनांक 16 मई 2016
क्र. 02-16. - बंधक श्रम प्रथा ( समाप्ति ) अधिनियम , 1976 की धारा 10 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए, मैं, प्रीति मैथिल, कलेक्टर, मण्डला, बंधक श्रम प्रथा ( समाप्ति ) अधिनियम , 1976 की धारा 13 ( 2 ) के अन्तर्गत जिला स्तरीय सतर्कता समिति तथा धारा 13 ( 3 ) के अन्तर्गत अनुभाग स्तरीय सतर्कता समिति का पुनर्गठन एतद्वारा करती हूं:-
जिला स्तरीय सतर्कता समिति जिला मण्डला (म. प्र. )
धारा 13 ( 2 ) खण्ड ( क ) के अनुसार -
अध्यक्ष
( 1 ) अपर जिला दण्डाधिकारी , मण्डला ( म. प्र. ), [भाग 1 1870
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 जून 2016
धारा 13 ( 2 ) खण्ड ( ख ) के अनुसार-
सदस्य
(1) श्री रोचीराम गुरवानी, सुभाष वार्ड , मण्डला
सदस्य
(2) श्री अमरजीत सिंह चौहान, मु.पो. मवई, जि. मण्डला
सदस्य
(3) श्री प्रमोद सिंघई, मु. पो. पिण्डरई. , जि. मण्डला
धारा 13 ( 2 ) खण्ड ( ग ) के अनुसार-
सदस्य
(1) श्री प्रफुल मिश्रा, आजाद वार्ड, मण्डला
सदस्य
(2) श्री रमेश चौकसे, मु. पो. निवास, जि. मण्डला
धारा 13 ( 2 ) खण्ड ( घ ) के अनुसार-
सदस्य
पुलिस अधीक्षक, मण्डला, जिला मण्डला
(1)
सदस्य
मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत मण्डला
(2)
सदस्य
(3) सहायक आयुक्त/जिला संयोजक, आदिम जाति कल्याण , मण्डला
धारा 13 ( 2 ) खण्ड ( ङ) के अनुसार-
सदस्य
लीड बैंक मैनेजर, मण्डला
(1)
1. अनुविभागीय स्तरीय सतर्कता समिति अनुविभाग अधिकारी मण्डला
धारा 13 ( 3 ) खण्ड ( क ) के अनुसार-
अध्यक्ष
(1) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , मण्डला
धारा 13 ( 3 ) खण्ड ( ख ) के अनुसार-
सदस्य
(1) श्री अशोक गोयल , मण्डला
सदस्य
(2) श्री प्रहलाद सिंह ठाकुर, मु. पो. बरंगवा, जिला मण्डला
सदस्य
(3) श्री कृष्ण कुमार चौकसे, जिला मण्डला
धारा 13 ( 3 ) खण्ड ( ग ) के अनुसार-
सदस्य
(1) श्रीमती पांचो बाई, मु. पो. बबैहा, जिला मण्डला
सदस्य
श्री विनय मिश्रा , मण्डला
(2)
धारा 13 ( 3 ) खण्ड ( घ ) के अनुसार -
सदस्य
(1) मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जनपद पंचायत, मण्डला
धारा 13 ( 3 ) खण्ड ( ङ) के अनुसार-
सदस्य
शाखा प्रबंधक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मण्डला
(1)
धारा 13 ( 3 ) खण्ड ( च ) के अनुसार-
सदस्य
तहसीलदार, मण्डला
(1) 1871
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 जून 2016
भाग 1 ]
2. अनुविभागीय स्तरीय सतर्कता समिति अनुविभाग अधिकारी , नैनपुर
धारा 13 ( 3 ) खण्ड ( क ) के अनुसार -
अध्यक्ष
अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , नैनपुर, जिला मण्डला
(1)
धारा 13 ( 3 ) खण्ड ( ख ) के अनुसार -
सदस्य
(1) श्री कासिम भाईजान, मु. पो. नैनपुर, जिला मण्डला
सदस्य
(2) श्री संतोष तिवारी , मु. पो. पिण्डरई, जिला मण्डला
सदस्य
(3) श्री प्रभात साहू, मु. पो. चिरईडोंगरी , जिला मण्डला
धारा 13 ( 3 ) खण्ड ( ग ) के अनुसार -
सदस्य
(1) श्री राजेन्द्र राय , मु. पो. नैनपुर, जिला मण्डला
धारा 13 ( 3 ) खण्ड ( घ ) के अनुसार -
सदस्य
(1) श्री रमेश सिरसाम , मु . पो. झूलपुर, जिला मण्डला
धारा 13 ( 3 ) खण्ड ( ङ) के अनुसार-
सदस्य
(1) मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जनपद पंचायत, नैनपुर
i
धारा 13 ( 3 ) खण्ड ( च ) के अनुसार-
सदस्य
1) शाखा प्रबंधक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया , नैनपुर, जिला मण्डला
(
धारा 13 ( 3 ) खण्ड ( छ ) के अनुसार-
सदस्य
(1) तहसीलदार, नैनपुर, जिला नैनपुर
3. अनुविभागीय स्तरीय सतर्कता समिति अनुविभाग अधिकारी , निवास
धारा 13 ( 3 ) खण्ड ( क ) के अनुसार-
अध्यक्ष
(1) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) निवास, जिला मण्डला
धारा 13 ( 3 ) खण्ड ( ख ) के अनुसार-
सदस्य
श्री यतीन्द्र मोहन विश्वकर्मा, मु. पो. पिपरिया, जिला मण्डला
(1)
सदस्य
(2) श्री संतोष रजक, मु. पो. पिपरिया, जिला मण्डला
सदस्य
(3) श्री वीरेन्द्र नामदेव, मु. पो. , बबलिया, जिला मण्डला
धारा 13 ( 3 ) खण्ड ( ग ) के अनुसार-
सदस्य
(1) श्री महेन्द्र झारिया , ग्राम हर्राटीकुर ( मोहगांव ) , जिला मण्डला
सदस्य
(2) श्री होसीलाल साहू, मु . पो . मानेगांव, जिला मण्डला [भाग 1 1872
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 जून 2016
धारा 13 ( 3 ) खण्ड ( घ ) के अनुसार-
सदस्य
(1) मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जनपद पंचायत , निवास
धारा 13 ( 3 ) खण्ड ( ङ) के अनुसार -
सदस्य
(1) शाखा प्रबंधक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, निवास, जिला मण्डला
धारा 13 ( 3 ) खण्ड ( च ) के अनुसार-
सदस्य
तहसीलदार, निवास, जिला मण्डला
(1)
4. अनुविभागीय स्तरीय सतर्कता समिति अनुविभाग अधिकारी , बिछिया
धारा 13 ( 3 ) खण्ड ( क ) के अनुसार-
अध्यक्ष
अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , बिछिया, जिला मण्डला
(1)
धारा 13 ( 3 ) खण्ड ( ख ) के अनुसार-
सदस्य
(1) श्री अशोक नानतानी, मु. पो. बिछिया, मण्डला
सदस्य
(2) श्री जवाहर साहू, मु. पो. सिझौरा, जिला मण्डला
सदस्य
(3) श्री सुधीर पटैल , मु. पो. , अंजनिया, जिला मण्डला
धारा 13 ( 3 ) खण्ड ( ग ) के अनुसार
सदस्य
(1) श्री उमेश चौरसिया, मु. पो. औरई, जिला मण्डला
सदस्य
श्री कीर्तन झारिया, मु. पो. मोतीनाला, जिला मण्डला
(2)
धारा 13 ( 3 ) खण्ड ( घ ) के अनुसार-
सदस्य
(1) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत , बिछिया
धारा 13 ( 3 ) खण्ड ( ङ) के अनुसार-
सदस्य
शाखा प्रबंधक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया , बिछिया, जिला मण्डला
(1)
धारा 13 ( 3 ) खण्ड ( च ) के अनुसार -
सदस्य
तहसीलदार, बिछिया , जिला मण्डला
(1)
5. अनुविभागीय स्तरीय सतर्कता समिति अनुविभाग अधिकारी , घुघरी
धारा 13 ( 3 ) खण्ड ( क ) के अनुसार-
अध्यक्ष
(1) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , घुघरी, जिला मण्डला 1873
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 जून 2016
भाग 1 ]
धारा 13 ( 3 ) खण्ड ( ख ) के अनुसार-
(1) श्री रामप्रकाश साहू, मु. पो. घुघरी, जिला मण्डला (2) श्री दीपक चौकसे , मु. पो. सलवाह, जिला मण्डला (3) श्री राजेन्द्र सोनी, मु. पो. , घुघरी, जिला मण्डला धारा 13 ( 3 ) खण्ड ( ग ) के अनुसार-
(1) श्री बहादुर सिंह साकडिया, मु. ग्राम कोड्रार ( घुघरी ) , जिला मण्डला
(2) श्री देवेन्द्र झा, मु. पो . हर्राटिकुर, जिला मण्डला धारा 13 ( 3 ) खण्ड ( घ ) के अनुसार-
(1) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, घुघरी धारा 13 ( 3 ) खण्ड ( ङ) के अनुसार-
(1) शाखा प्रबंधक , स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, घुघरी , जिला मण्डला धारा 13 ( 3 ) खण्ड ( च ) के अनुसार-
(1) तहसीलदार घुघरी , जिला मण्डला
सदस्य
सदस्य
सदस्य
सदस्य
सदस्य
सदस्य
सदस्य
सदस्य
प्रीति मैथिल, कलेक्टर .
कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश (स्थानीय निर्वाचन)
शिवपुरी, दिनांक 18 मई 2016
क्र. मंडी- निर्वा.- अधिसूचना- 2014-15-146.- मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम , 1972 की धारा 11 ( 1 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं , राजीव चन्द्र दुबे , कलेक्टर, जिला शिवपुरी मंडी अधिनियम की धारा 11 ( 1 ) ( त्र ) के अनुक्रम में मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी, ( जिला पंचायत, सदस्य की मंडी समिति में सदस्यता तथा प्रतिनिधि का नामनिर्देशन ) नियम, 2010 के अंतर्गत शिवपुरी जिले की निम्नानुसार कृषि उपज मंडी समितियों के लिए एतद्वारा प्रतिनिधि नामनिर्दिष्ट करता हूं : -
मंडी अधिनियम की धारा (4)
नामनिर्दिष्ट सदस्यों का नाम एवं पता
(3)
मंडी का नाम (2)
क्र. (1)
1
धारा 11 ( 1 ) (त्र )
डॉ. कालूराम कुशवाह, ग्राम सुल्तानपुर, पोस्ट नरवर, जिला शिवपुरी
शिवपुरी
2
श्री रामवीर सिंह यादव, ग्राम अलावदी , तहसील बदरवास, जिला शिवपुरी
बदरवास
3 करैरा
धारा 11 ( 1 ) (त्र)
धारा 11 ( 1 ) (त्र)
श्री दिनेश परिहार, ग्राम सेवडीकला, तहसील करैरा , जिला शिवपुरी
धारा 11 ( 1 ) (त्र)
श्रीमती भगवती रावत , ग्राम व पोस्ट भटनावर, तहसील पौहरी
4 पौहरी
5 खनियाधाना श्री रामसिंह यादव , ग्राम कचनारिया , पोस्ट पिपरा , तहसील खनियाधाना
6 कोलारस
श्री अमोल सिंह , ग्राम भडोता, तहसील कोलारस , जिला शिवपुरी
खतौरा
7
धारा 11 ( 1 ) (त्र)
धारा 11 ( 1 ) (त्र)
धारा 11 (1 ) (त्र )
श्री शिवनंदन सिंह पडरिया, ग्राम श्री पुरचक, तहसील बदरवास
मगरौनी
8
धारा 11 (1 ) (त्र )
श्रीमती पूनम कुशवाह, ग्राम चकरामपुर, तहसील नरवर, जिला शिवपुरी
पिछोर
9
धारा 11 ( 1 ) (त्र)
कुमारी भारती लोधी, ग्राम हिम्मतपुर, तहसील पिछोर, जिला शिवपुरी
श्री अलीहसन आजाद, ग्राम डगपीपरी , तहसील बदरवास , जिला शिवपुरी
10 रन्नौद
बैराड
11
धारा 11 ( 1 ) ( त्र)
धारा 11 ( 1 ) ( त्र)
श्रीमती विमला धाकड़, ग्राम रायपुर, पोस्ट ऐचवाडा, तहसील पौहरी
राजीव चंद्र दुबे , कलेक्टर .
1874
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 जून 2016
कार्यालय, कुलाधिपति, अटल बिहारी वाजपेयी हिन्दी विश्वविद्यालय, भोपाल
राजभवन , भोपाल, दिनांक 23 मई 2016
क्र. एफ - 1-1-16- रा.स . यू.ए. 1-593.-अटल बिहारी वाजपेयी हिन्दी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2011 ( क्र. 34 सन् 2011 ) की धारा 29 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कुलाधिपति, अटल बिहारी वाजपेयी , हिन्दी विश्वविद्यालय , भोपाल के द्वारा उक्त विश्वविद्यालय के नियमित कुलपति के पद पर नियुक्ति हेतु कम से कम तीन व्यक्तियों के नामों का पैनल अनुशंसित करने के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों की समिति नियुक्त की गई है:-
प्रो. अशोक कुमार
कुलपति,
1. दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय , गोरखपुर-273009 ( उ. प्र. )
2. प्रो . राजबीर सिंह,
डायरेक्टर,
कन्सोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन , नई दिल्ली-110067.
3. डॉ. कुलदीप चन्द अग्निहोत्री,
कुलपति,
हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय,
धर्मशाला-176215 ( हिमाचल प्रदेश ) .
i
4 डॉ. प्रकाश बरतूनिया ,
भोपाल( म. प्र. ) .
समिति के अध्यक्ष कुलाधिपतिजी द्वारा नामनिर्दिष्ट समिति के सदस्य
अध्यक्ष , विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा नामनिर्दिष्ट.
समिति के सदस्य कार्यपरिषद् द्वारा नामनिर्दिष्ट
i
राज्य शासन द्वारा नामनिर्दिष्ट समिति के सदस्य
(2) कुलाधिपतिजी के द्वारा प्रो . अशोक कुमार , कुलपति को उक्त समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है.
(3 ) समिति इस अधिसूचना के प्रसारित होने की तिथि से छः सप्ताह की अवधि में पैनल प्रस्तुत करेगी.
आर.सी.वी.पी. नरोन्हा प्रशासन अकादमी मध्यप्रदेश, भोपाल
(विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ)
भोपाल , दिनांक 24 मई 2016
क्र. 3111-913-अका-विपप्र-2016.- राज्य शासन द्वारा भू- अभिलेख एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों के लिए नियत विभागीय परीक्षा जो दिनांक 19 जनवरी 2016 को प्रश्नपत्र- प्रथम प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया भाग- बी, सी एवं प्रशासनिक
कुलाधिपति, अटल बिहारी वाजपेयी हिन्दी विश्वविद्यालय, भोपाल के आदेशानुसार,
अजय तिर्की, राज्यपाल के प्रमुख सचिव.
राजस्व विधि तथा प्रक्रिया द्वितीय विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है:-
परीक्षार्थी का नाम
अनु. क्रमांक
पदनाम (3)
(2)
(1)
उच्चस्तर
भोपाल संभाग
राजस्व निरीक्षक श्री जगदीश पटेल
1
ग्वालियर संभाग
राजस्व निरीक्षक 2 श्री अभय सिंह गौड़ 1875
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 जून 2016
भाग 1 ]
(3)
(2)
(1)
राजस्व निरीक्षक 3 श्री त्रिलोक सिंह पुसाम
रीवा संभाग
राजस्व निरीक्षक 4 श्री धर्मराज साकेत
निम्नस्तर
भोपाल संभाग
राजस्व निरीक्षक 1 श्री शंकर सिंह पटेलिया
श्री तनवीर हलीम
2
सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.
3 श्री नरेन्द्र कुमार पाण्डे सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.
राजस्व निरीक्षक 4 श्री जगदीश पटेल
राजस्व निरीक्षक 5 श्री कन्हैया लाल चौहान
राजस्व निरीक्षक 6 श्री प्रतिनीश कुमार तिवारी
राजस्व निरीक्षक 7 श्री हीरू कुमरे
ग्वालियर संभाग
राजस्व निरीक्षक 8 श्री दिलीप दरोगा
राजस्व निरीक्षक श्री गणेश राम हरिऔध
9
राजस्व निरीक्षक 10 श्री ओम प्रकाश आर्य
राजस्व निरीक्षक श्री हरिशचन्द्र माहौर
11
राजस्व निरीक्षक श्रीमती सरीता भदौरिया
12
राजस्व निरीक्षक 13 श्री उत्तम कुमार शर्मा
14
राजस्व निरीक्षक श्री श्यामसुन्दर सिंह सराहिया
राजस्व निरीक्षक 15 श्री हरनाम सिंह
राजस्व निरीक्षक श्री बलराम दोहरे
16
राजस्व निरीक्षक श्री ओम प्रकाश तिवारी
17
राजस्व निरीक्षक 18 श्री राकेश कुमार वर्मा
संभाग संभाग
राजस्व निरीक्षक 19 श्री महेन्द्र सिंह राजपूत
राजस्व निरीक्षक 20 श्री महराज सिंह गौड़
राजस्व निरीक्षक 21 श्री राम आनन्दे सिंह
राजस्व निरीक्षक 22 श्री द्वारका प्रसाद गुप्ता
राजस्व निरीक्षक श्री धीरज असीन सोना
23
राजस्व निरीक्षक श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह बघेल
24
राजस्व निरीक्षक श्री भोला प्रसाद साकेत
25
राजस्व निरीक्षक 26 श्री लखन सिंह धुर्वे
राजस्व निरीक्षक श्री शिवराज सिंह सौर
27
राजस्व निरीक्षक 28 श्री सुरेश कुमार खटीक
राजस्व निरीक्षक 29 श्री महेश प्रसाद दुबे
पटवारी श्री अभिषेक जैन
30
(3) (2)
(1)
31
पटवारी
श्री अजय कुमार पटवर्धन
राजस्व निरीक्षक श्री राजेश प्रधान
32
राजस्व निरीक्षक 33 श्री जयप्रकाश पाण्डे
राजस्व निरीक्षक 34 श्री प्यारेलाल विश्वकर्मा
राजस्व निरीक्षक 35 श्री देवदीप सिंह गौड़
राजस्व निरीक्षक 36 श्री दिनेश कुमार खटिक
राजस्व निरीक्षक 37 श्री हरिदास अहिरवार
पटवारी
श्री राम सहाय सौर
38
राजस्व निरीक्षक 39 श्री रतीराम अहिरवार
इन्दौर संभाग
राजस्व निरीक्षक 40 श्री अनिल वैष्णव
राजस्व निरीक्षक 41 श्री मेहमुद अली शाह
राजस्व निरीक्षक 42 श्री विजय महाजन
जबलपुर संभाग
राजस्व निरीक्षक 43 श्री संदीप कुमार
सहायक अधीक्षक, 44 श्री प्रवीण कुमार मरावी
भू-अभिलेख.
राजस्व निरीक्षक 45 श्री राजेन्द्र प्रसाद सोनी
राजस्व निरीक्षक श्री विश्वास भण्डारी
46
राजस्व निरीक्षक श्री गोरेलाल मरावी
47
राजस्व निरीक्षक 48 श्री हरगोविन्द प्रसाद धुर्वे
राजस्व निरीक्षक 49 श्री सुन्दरलाल यादव
राजस्व निरीक्षक 50 श्री शनिलाल सिरसाम
राजस्व निरीक्षक श्री जगदीश प्रसाद सिंगौर
51
राजस्व निरीक्षक 52 श्री देवेन्द्र कुमार सिंगौर
राजस्व निरीक्षक 53 श्री दामोदार प्रसाद दुबे
राजस्व निरीक्षक 54 श्री भारत सिंह धुर्वे
राजस्व निरीक्षक 55 श्री सीपत सिंह मर्सकोले
उज्जैन संभाग
राजस्व निरीक्षक 55 श्री नारायण चौहान
राजस्व निरीक्षक 56 श्री मनीष यादव
राजस्व निरीक्षक 57 श्री जगतसिंह ठाकुर
राजस्व निरीक्षक 58 श्री भारत कुमार देवड़ा
राजस्व निरीक्षक 59 श्री चैनसिंह भिलाला
रीवा संभाग
राजस्व निरीक्षक 60 श्री शिवपुरोहित गौतम
राजस्व निरीक्षक 61 श्री संतोष कुमार पाण्डेय
62
सहायक अधीक्षक, श्री कृष्ण कुमार पटेल
भू-अभिलेख.
1876
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 जून 2016
क्र. 3120-908-अका- विपप्र-2016 .- राज्य शासन द्वारा भू- अभिलेख एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों के लिए नियत विभागीय परीक्षा जो दिनांक 20 जनवरी 2016 को प्रश्नपत्र- प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया तृतीय ( राजस्व के मामलों में आदेश का लिखा जाना ) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है:-
परीक्षार्थी का नाम
क्रमांक
पदनाम (3)
(2)
(1)
उच्चस्तर रीवा संभाग
राजस्व निरीक्षक 1 श्री रामशिरोमणि तिवारी
पटवारी
2 श्री सन्तोष कुमार पाण्डेय
राजस्व निरीक्षक 3 श्री धर्मराज साकेत
(सश्रेय).
सागर संभाग
राजस्व निरीक्षक 4 श्री रामसुजान कोल
राजस्व निरीक्षक 5 श्री जय प्रकाश शुक्ला
(सश्रेय) .
पटवारी
6 श्री अजय कुमार पटवर्धन
राजस्व निरीक्षक 7 श्री देवदीप सिंह गौड़
(सश्रेय).
राजस्व निरीक्षक 8 श्री दिनेश कुमार खटीक
राजस्व निरीक्षक 9 श्री धीरज असीम सोना
राजस्व निरीक्षक 10 श्री रतीराम अहिरवार
(सश्रेय).
ग्वालियर संभाग
राजस्व निरीक्षक 11 श्री सुरेश कुमार राठौर
राजस्व निरीक्षक श्रीमती जोगेन्द्र चौहान
12
राजस्व निरीक्षक 13 श्री हरनाम सिंह
उज्जैन संभाग
राजस्व निरीक्षक 14 श्री नारायण चौहान
राजस्व निरीक्षक श्री योगेन्द्र तिवारी
15
राजस्व निरीक्षक 16 श्री राकेश कुमार मित्तल
(सश्रेय) .
पटवारी ( सश्रेय ) 17 श्री आसिफ हुसैन
18 श्री सत्यसागर पाण्डेय
राजस्व निरीक्षक (सश्रेय) .
(3) (2)
(1)
जबलपुर संभाग
राजस्व निरीक्षक 19 श्री प्रवीण दुबे
(सश्रेय) .
राजस्व निरीक्षक 20 श्री रमेश कुमार किरार
(सश्रेय) .
राजस्व निरीक्षक 21 श्री खेमलाल मर्सकोले
राजस्व निरीक्षक 22 श्री किशोर कुमार उइके
राजस्व निरीक्षक 23 श्री रूपसिंह किरार
निम्नस्तर रीवा संभाग
राजस्व निरीक्षक 1 श्री शिव पुरोहित गौतम
राजस्व निरीक्षक 2 श्री मुनेन्द्र प्रसाद तिवारी
राजस्व निरीक्षक 3 श्री शेषमणि शर्मा
सागर संभाग
राजस्व निरीक्षक 4 श्री द्वारका प्रसाद गुप्ता
राजस्व निरीक्षक 5 श्री जमुना प्रसाद रावत
राजस्व निरीक्षक 16 श्री प्यारेलाल विश्वकर्मा
राजस्व निरीक्षक 7 श्री राजेश प्रधान
ग्वालियर संभाग
राजस्व निरीक्षक 8 श्री शान्ती लाल राजपूत
राजस्व निरीक्षक 9 श्री सतीश कुमार उपाध्याय
राजस्व निरीक्षक 10 श्री जन्देल सिंह तोमर
उज्जैन संभाग
राजस्व निरीक्षक 11 श्री नरेन्द्र कुमार बरोठिया
राजस्व निरीक्षक 12 श्री चैनसिंह भिलाला
13 श्री सतीश व्यास
सहायक अधीक्षक,
भू-अभिलेख.
राजस्व निरीक्षक 14 श्री राजेन्द्र कुमार ठाकुर
राजस्व निरीक्षक 15 श्री कुमेर सिंह भिलाला
राजस्व निरीक्षक 16 श्री मनीष यादव
जबलपुर संभाग
राजस्व निरीक्षक 17 श्री संदीप कुमार नामदेव 1877
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 जून 2016
भाग 1 ]
18 श्री प्रवीण कुमार मरावी सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.
राजस्व निरीक्षक 19 श्री शिव प्रसाद उइके
राजस्व निरीक्षक श्री राजेन्द्र प्रसाद सोनी
20
राजस्व निरीक्षक 21 श्री तीरथ प्रसाद सन्त
इन्दौर संभाग
राजस्व निरीक्षक 22 श्री शंकर लाल जोशी
क्र. 3124-910-अका- विपप्र- 2015.- राज्य शासन द्वारा भू- अभिलेख एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों के लिए नियत विभागीय परीक्षा जो दिनांक 22 जनवरी 2015 को प्रश्नपत्र पंचायत राज विधि तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित ) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है:-
उच्चस्तर
भोपाल संभाग
पदनाम (3) क्रमांक (1)
परीक्षार्थी का नाम (2)
राजस्व निरीक्षक 1 श्री जगदीश पटेल
राजस्व निरीक्षक 2 श्री हीरू कुमरे
राजस्व निरीक्षक 3 श्री किशोरी लाल शेलू
राजस्व निरीक्षक 4 श्री प्रतिनीश कुमार तिवारी
सागर संभाग
पटवारी
5 श्री अजय कुमार पटवर्धन
जबलपुर संभाग
राजस्व निरीक्षक 6 श्री प्रवीण दुबे
रीवा संभाग
राजस्व निरीक्षक 7 श्री कमल सिंह बागरी
निम्नस्तर
भोपाल संभाग
राजस्व निरीक्षक श्री शंकर सिंह पटेलिया
1
सहायक अधीक्षक, 2 श्री नरेन्द्र कुमार पाण्डे
भू-अभिलेख.
राजस्व निरीक्षक श्री जगदीश पटेल
3
(3) (2)
(1)
सागर संभाग
पटवारी
4 श्रीमती स्वालेहा खान
पटवारी
5 कु. रश्मि बौध्द
पटवारी
6 श्रीमती स्वीटी साहू
राजस्व निरीक्षक 7 श्री पूरनलाल आठ्या
राजस्व निरीक्षक 8 श्री पद्म भूषण चौरसिया
ग्वालियर संभाग
राजस्व निरीक्षक 9 श्री सतीश कुमार उपाध्याय
राजस्व निरीक्षक 10 श्री दर्शन लाल
नायब तहसलीदार 11 श्री महेश सिंह कुशवाह
उज्जैन संभाग
राजस्व निरीक्षक 12 श्री मनीष यादव
राजस्व निरीक्षक 13 श्री राकेश मित्तल
राजस्व निरीक्षक 14 श्री कुमेर सिंह भिलाला
राजस्व निरीक्षक 15 श्री प्रमोद भाटी
राजस्व निरीक्षक 16 श्री नारायण चौहान
राजस्व निरीक्षक 17 श्री नरेन्द्र कुमार बरोठिया
जबलपुर संभाग
राजस्व निरीक्षक 18 श्री संदीप कुमार नामदेव
राजस्व निरीक्षक 19 श्री रमेश कुमार किरार
राजस्व निरीक्षक 20 श्री दीन बन्धु प्रजापति
राजस्व निरीक्षक 21 श्री गिरजा शंकर गौतम
राजस्व निरीक्षक 22 श्री भारत सिंह धुर्वे
राजस्व निरीक्षक 23 श्री किशोर कुमार उइके
राजस्व निरीक्षक 24 श्री सुनील कुमार गुप्ता
राजस्व निरीक्षक 25 श्री शंकर लाल मरावी
रीवा संभाग
राजस्व निरीक्षक 26 श्री राजेश कुमार सोनी
राजस्व निरीक्षक 27 श्री मुनेन्द्र प्रसाद तिवारी
राजस्व निरीक्षक 28 श्री परससुख बंशल
पटवारी
29 श्री सन्तोष कुमार पाण्डेय
राजस्व निरीक्षक 30 श्री धर्मराज साकेत
राजस्व निरीक्षक 31 श्री मनफेर प्रसाद कोल
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सुधीर कुमार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.
1878
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 जून 2016
कार्यालय सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) तहसील - हातोद, जिला इन्दौर ( मध्यप्रदेश )
हातोद, दिनांक 26 मई 2016
प्ररूप " ख "
[नियम 5 का उपनियम ( 2 ) देखिए]
क्र. 130- भू- अर्जन - 2016-01-अ- 82-2016-17.- अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा- मालवा-गंभीर लिंक परियोजना के अन्तर्गत जल परिवहन हेतु ग्राम - सिरलाय, प.ह.नं. 46, तहसील बड़वाह, जिला- खरगोन से ग्राम बड़ीकलमेर तहसील हातोद, जिला इन्दौर तक मध्यप्रदेश राज्य कार्यपालन यंत्री , ओ.एस.पी. नहर संभाग , धामनोद, जिला - धार द्वारा भूमिगत पाईप लाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए.
और, अतएव , राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईप लाईन केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में , जिसमें भूमिगत पाइप लाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाईन केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन , केवल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , हातोद जिला- इन्दौर मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा : -
अनुसूची
खसरा क्रमांक तहसील ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक
जिला
(4)
(3)
267/1 (2) हातोद
बड़ीकलमेर, प.ह.नं. 33
(1) इन्दौर
356/1
267/3
288/2
267/2/2
356/3
267/2/1/मिन-1
272
844/2
273/1
288/1
274
273/2
276/1
355/2/मिन -1
355/2/मिन -2
356/2
357
650/1
650/2
653/2 उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(5)
0.092
0.007
0.015
0.039
0.044
0.022
0.039
0.046
0.079
0.046
0.004
0.016
0.046
0.003
0.012
0.012
0.018
0.014
0.017
0.017
0.009 भाग 1 ]
1879
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 जून 2016
(4)
(3)
(2)
(1)
359/1/1
651/1
359/1/2/मिन-2
653/3/मिन-2
359/2/1
362
363
622/1
629
630/1
630/2
635/2
635/3/मिन-1
637
636/2
649/1
650/3
676/1
676/2
676/3
705
707
710/1/2
710/2
703
704/2
706/2
761/3
761/4
762/1/1
763
715
716
765
766/1
829
830/1/1
831
830/2
837/1
837/2
837/3/2
839/1/1
840/2/1
840/2/2 (5)
0.012
0.004
0.012
0.015
0.012
0.017
0.020
0.024
0.073
0.018
0.014
0.044
0.037
0.033
0.011
0.011
0.017
0.032
0.037
0.007
0.035
0.029
0.035
0.031
0.092
0.016
0.058
0.036
0.006
0.169
0.076
0.053
0.021
0.053
0.013
0.037
0.044
0.037
0.043
0.064
0.050
0.032
0.037
0.004
0.004 [ भाग 1 1880
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 जून 2016
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
0.062
846/1
0.036
846/2/मिन -1
0.022
846/2/मिन-2
0.053
840/2/3
0.058
840/2/4
0.004
843
0.046
844/1
0.092
845/1
0.004
624/2
0.020
275/1
0.015
275/2
कुल योग : 2.534 क्र. 121 - भू- अर्जन- 2016-02-अ- 82-2016-17.- अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा- मालवा - गंभीर लिंक परियोजना के अन्तर्गत जल परिवहन हेतु, ग्राम- सिरलाय , प.ह.नं. 46 , तहसील बड़वाह, जिला- खरगोन से ग्राम बड़ीकलमेर, तहसील हातोद, जिला इन्दौर तक, मध्यप्रदेश, राज्य कार्यपालन यंत्री, ओ.एस.पी. नहर संभाग, धामनोद, जिला - धार द्वारा भूमिगत पाईप लाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए.
और, अतएव, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में , जिसमें भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.
अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाईन, केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है .
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है , उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , हातोद, जिला- इन्दौर , मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा :-
अनुसूची
खसरा क्रमांक
ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक
जिला
तहसील
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि
(हेक्टेयर में)
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
7/2
0.033 हातोद हिंगोनिया खुर्द , प.ह.नं. 34
इन्दौर
0.081
218/340
0.020
220
0.022
221/1/2
0.022
221/1/3/1
0.099
221/1/3/2
221/2
0.092
0.013
230/1
0.070
230/2
0.077
232
0.171
300
0.017
233 1881
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 जून 2016
भाग 1 ]
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
0.011
235/1
0.057
235/2
0.092
248/1
0.013
248/2
0.073
248/337
0.075
250
0.079
252/2
0.110
253/4
0.029
252/3
0.084
256/4/1/2
0.008
256/4/2ख
0.053
256/4/1/3/1
0.040
256/5/5
0.035
256/4/1/3/2
0.044
256/5/1
0.121
256/5/2
0.040
256/5/6
0.048
256/5/7
0.013
301/2/5
कुल योग : 1.742 क्र. 124- भू- अर्जन-2016-03-अ-82-2016-17.- अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा- मालवा - गंभीर लिंक परियोजना के अन्तर्गत जल परिवहन हेतु, ग्राम- सिरलाय, प.ह.नं. 46, तहसील बड़वाह, जिला- खरगोन से ग्राम बड़ीकलमेर, तहसील हातोद, जिला इन्दौर तक, मध्यप्रदेश , राज्य कार्यपालन यंत्री, ओ.एस.पी. नहर संभाग, धामनोद, जिला- धार द्वारा भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए.
और, अतएव , राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में , जिसमें भूमिगत पाईप लाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.
अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाईन , केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , हातोद, जिला- इन्दौर, मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा :-
अनुसूची
खसरा क्रमांक
तहसील ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक
जिला
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
0.119 हातोद पिपलियातफा, प.ह.नं. 34
इन्दौर
0.017
64/2 69/1
कुल योग : 0.136 [ भाग 1 1882
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 जून 2016
क्र. 127 - भू- अर्जन-2016-04- अ-82-2016-17.- अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा- मालवा- गंभीर लिंक परियोजना के अन्तर्गत जल परिवहन हेतु, ग्राम- सिरलाय, प.ह.नं. 46, तहसील बड़वाह, जिला- खरगोन से ग्राम बड़ीकलमेर, तहसील हातोद, जिला इन्दौर तक, मध्यप्रदेश, राज्य कार्यपालन यंत्री , ओ.एस.पी. नहर संभाग , धामनोद, जिला- धार द्वारा भूमिगत पाईप लाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए.
और, अतएव , राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईप लाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईप लाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाईन, केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्रं में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबलं एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , हातोद, जिला- इन्दौर, मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा :-
अनुसूची
खसरा क्रमांक
ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक
तहसील
जिला
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(5)
(4)
(2)
(3)
(1)
0.034
6
हातोद मालीबड़ोदिया, प.ह.नं. 33
इन्दौर
i
0.033 i
7/1
0.026
7/2
0.059
33
0.066
34/2/2
0.059
35/1
0.062
35/2
0.120
59/2
0.068
60/2
0.132
68/1
0.037
69/1/1
0.046
69/1/2
0.093
69/2 1883 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 जून 2016
(5)
(3)
(4)
(2)
(1)
0.006
76
0.134
77/1
0.106
77/2
0.145
131/1
0.022
131/2
0.132
131/3
0.022
134
कुल योग : 1.402
अनिल बनवारिया, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) .
कार्यालय , कलेक्टर, जिला खरगोन एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
संशोधन
भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19( 1 ) के तहत
खरगोन, दिनांक 26 मई 2016
क्र. 341 - भू-अर्जन-16 .- खरगोन वृहद ताप विद्युत् परियोजना को कोयला आपूर्ति के लिये रेल पथ के निर्माण हेतु अर्जित की जा रही तहसील सनावद के ग्राम बिराली की निजी भूमि क्षेत्रफल 10.530 हे. के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 19 ( 1 ) के तहत जारी उद्घोषणा का दैनिक अवंतिका समाचार पत्र, इन्दौर में पृष्ठ क्रमांक 07 पर एवं दैनिक नवभारत समाचार पत्र , इन्दौर में पृष्ठ क्रमांक 4 पर दिनांक 25 अप्रैल 2016 को जी नम्बर 11912/16 से प्रकाशन हुआ है. प्रकाशित उद्घोषणा में खसरा नम्बर 166/14 त्रुटिवश शामिल नहीं हो पाया है तथा भूमि का क्षेत्रफल अन्य खसरा नम्बर में शामिल हो जाने से निम्नानुसार संशोधन किया जाता है . शेष उद्घोषणा यथावत रहेगी.
संशोधित सही प्रविष्ठि पूर्व प्रकाशित प्रविष्ठि
खसरा नम्बर
खसरा नम्बर
रकबा (हेक्टेयर में)
रकबा (हेक्टेयर में)
(4)
0.423
(2) 0.708
(3) 166/14
(1) 166/8
166/8
0.285 योग : 0.708
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , अशोक कुमार वर्मा , कलेक्टर एवं समुचित सरकार.
[भाग 1 1884
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 जून 2016
राज्य शासन के आदेश
राजस्व विभाग
कार्यालय , कलेक्टर , जिला रतलाम , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
रतलाम, दिनांक 30 मार्च 2016
क्र. 869 - भू- अर्जन-2016.- प्र. क्र. 02/अ-82/2015-16.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 ( 1 ) की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 ( 1 ) की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता हैं:-
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का विवरण जिला तहसील ग्राम
धारा 11 ( 1 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल ( हेक्टर में ) सर्वे रकबा नम्बर (हे. में. )
(4)
(2) रतलाम
(3) रतलाम
1052/01 0.040
(1) रतलाम
(5) सचिव, कृषि उपज मण्डी, रतलाम
1057 0.500
1058 0.400
(6) कृषि उपज मण्डी प्रांगण विस्तार हेतु भू-अर्जन बाबत्.
i
1064/1 0.140
1064/4 0.050
1064/5 0.050
1064/11 0.030
1064/3 0.100
1072/1 0.740
1072/2 0.200
1078/1 0.500
1063/2 0.360
1063/1 0.200
1063/3 0.300
1063/4 0.200
1063/5/1 0.110
1063/5/2 0.090
1063/6 0.200
1063/7 0.175
1063/8 0.175
1042 0.150
योग .. 4.710
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , भू-अर्जन अधिकारी उपखण्ड, रतलाम शहर के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. चंद्रशेखर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव .
1885
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 जून 2016
भाग 1 ]
कार्यालय , कलेक्टर, जिला मुरैना , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
मुरैना, दिनांक 19 मई 2016
प्र. क्र. 01 - अ-82 - भू-अर्जन-2016-17. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन ग्राम
तहसील
जिला
धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(2) जौरा
(1) मुरैना
(3) गुढ़ा आसन
(4) निजी भूमि रकबा 47.54 है.
(6) आसन बैराज योजना अंतर्गत बैराज का निर्माण कार्य.
संभाग जौरा, जिला मुरैना, म. प्र. (5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , जौरा एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , जौरा के कार्यालय में देखा जा सकता.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, विनोद शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला कटनी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
कटनी , दिनांक 20 मई 2016
प्र. क्र. 15 - अ - 82-15-16.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.
चूंकि, लोक निर्माण विभाग के द्वारा ग्राम गनियारी में बने हुए जलमग्नीय पुल निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण किया जाना है. इस हेतु प्रकरण में कुछ अंश रकबे का अर्जन किया जाना है , इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील
भूमि का विवरण ग्राम
जिला
धारा 11 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(4) 0.07
(2) कटनी
(6) पुल निर्माण हेतु.
(1) कटनी
(5) कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु संभाग , जबलपुर.
(3) गनियारी, प.ह.नं. 36, न. बं.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , कटनी में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, प्रकाश जांगरें, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
1886
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 जून 2016
कार्यालय , कलेक्टर, जिला शहडोल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
शहडोल, दिनांक 23 मई 2016
क्र. दस- भू- अर्जन-प्र. क्र. 12-अ-82-2015-16-2197.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अधिग्रहण , पुनर्वासन, पुनर्विस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है. मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ- 16-15 ( 1 ) /2014- सात शा 2 ए, भोपाल, दिनांक 26 सितम्बर 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता हूं:-
तहसील
भूमि का विवरण नगर/ग्राम
जिला
क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (4) (2)
17.378
(3) दियापीपर
गोहपारू
(1) शहडोल
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6) दियापीपर जलाशय निर्माण से प्रभावित निजी भूमि का अर्जन .
(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन क्रमांक 2 , शहडोल, म. प्र.
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन क्रमांक 2 , शहडोल /तहसील, गोहपारू के कार्यालय में निःशुल्क देखे जा सकते है.
क्र. दस- भू- अर्जन- प्र. क्र. 13-अ- 82-2015-16-2198.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन, पुनर्विस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग , मंत्रालय, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-16-15( 1 )/2014- सात शा 2 ए, भोपाल , दिनांक 26 सितम्बर 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता हूं:-
भूमि का विवरण
नगर/ग्राम
तहसील
जिला
(3) बरमनिया
क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (4) 11.916 (2) गोहपारू
(1) शहडोल
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6) दियापीपर जलाशय निर्माण से प्रभावित निजी भूमि का अर्जन.
(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन क्रमांक 2 शहडोल, म. प्र.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन क्रमांक 2 शहडोल/तहसील गोहपारू के कार्यालय में निःशुल्क देखे जा सकते है.
क्र. दस - भू- अर्जन-प्र. क्र. 14-अ- 82-2015-16-2199.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अधिग्रहण , पुनर्वासन, पुनर्विस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग , मंत्रालय , भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-16-15 (1 )/2014- सात शा 2 ए, भोपाल , दिनांक 26 सितम्बर 2014 1887
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 जून 2016
भाग 1 ]
द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता हूं:-
भूमि का विवरण
नगर/ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (2)
(4) 11.811
(3) सिलपरी
गोहपारू
(1) शहडोल
(
अनुसूची
( 2 ) द्वारा
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
दियापीपर जलाशय निर्माण से प्रभावित निजी भूमि का अर्जन.
(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन क्रमांक 2 शहडोल, म. प्र.
2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन क्रमांक 2 , शहडोल/तहसील , गोहपारू के कार्यालय में निःशुल्क देखे जा सकते है.
क्र. दस- भू- अर्जन-प्र. क्र. 15-अ- 82-2015-16-2200.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन, पुनर्विस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग , मंत्रालय, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-16-15 ( 1 ) /2014 - सात शा 2 ए, भोपाल, दिनांक 26 सितम्बर 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता हूं:-
भूमि का विवरण
नगर/ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (4) 2.092
(3) करी
(2) गोहपारू
(1) शहडोल
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
दियापीपर जलाशय निर्माण से प्रभावित निजी भूमि का अर्जन.
(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन क्रमांक 2 शहडोल, म. प्र.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन क्रमांक 2 , शहडोल/ तहसील , गोहपारू के कार्यालय में निःशुल्क देखे जा सकते है.
क्र. दस - भू-अर्जन-प्र . क्र. 16-अ-82-2015-16-2201.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अधिग्रहण , पुनर्वासन, पुनर्विस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है. मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग , मंत्रालय, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ- 16-15( 1 )/2014 - सात शा 2 ए, भोपाल, दिनांक 26 सितम्बर 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता हूं:-
भूमि का विवरण
नगर/ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(4) 1.598
(3) हर्रहाटोला
(2) गोहपारू
(1) शहडोल
(
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
दियापीपर जलाशय निर्माण से प्रभावित निजी भूमि का अर्जन. (6)
(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन क्रमांक 2 शहडोल , म. प्र.
2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन क्रमांक 2 , शहडोल/तहसील, गोहपारू के कार्यालय में निःशुल्क देखे जा सकते है.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 जून 2016
1888
क्र. दस - भू-अर्जन- प्र. क्र. 17-अ-82-2015-16-2202.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन , पुनर्विस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग , मंत्रालय , भोपाल के आदेश क्रमांक एफ- 16-15 ( 1 ) /2014 - सात शा 2 ए, भोपाल , दिनांक 26 सितम्बर 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता हूं:-
भूमि का विवरण नगर/ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(4) 14.973
(3) अमहाटोला
(1) शहडोल
(2) सोहागपुर
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन क्रमांक 2 शहडोल, म. प्र.
(6) अमहाटोला जलाशय योजना निर्माण से प्रभावित निजी भूमि का अर्जन.
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन क्रमांक 2 , शहडोल/तहसील, सोहागपुर के कार्यालय में निःशुल्क देखे जा सकते हैं.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मुकेश कुमार शुक्ला, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग पन्ना, दिनांक 14 मार्च 2016
प्र. क्र. 067 - अ - 82 - वर्ष 2015-16 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. कि राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)
(3)
(4) (2)
(1)
महेबा
अमानगंज
पन्ना
निजी भूमि रकबा
0.970 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.000 है. कुल रकबा 0.970 है.
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, पन्ना.
बेहरासर मार्ग ( महेबा से बेहरासर) निर्माण योजना अंतर्गत मार्ग निर्माण कार्य हेतु.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है. पन्ना, दिनांक 11 मई 2016
प्र. क्र. 087 - अ- 82 - वर्ष 2015-16.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने 1889 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 जून 2016
की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. कि राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
जिला
धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में )
(6)
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
बड़ौरा
पन्ना देवेन्द्रनगर
पश्चिम मध्य रेलवे. उपमुख्य अभियंता निर्माण,
एवं शासकीय भूमि रकबा 0.940 है. निजी भूमि रकबा 20.352 है.
ललितपुर- सतना, रीवा- सिंगरौली महोबा-खजुराहो ( 541 किमी. ) नई बड़ी रेले लाइन निर्माण कार्य हेतु.
कुल रकबा 21.292 है.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) उपमुख्य अभियंता निर्माण , पश्चिम मध्य रेलवे के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 088- अ- 82- वर्ष 2015-16.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सुभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. कि राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
तहसील
धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)
(6)
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
जमीन
पन्ना देवेन्द्रनगर
उपमुख्य अभियंता निर्माण, पश्चिम मध्य रेलवे.
प्रताप सिंह
निजी भूमि रकबा 6.962 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.167 है .
ललितपुर-सतना, रीवा- सिंगरौली महोबा-खजुराहो ( 541 किमी.) नई बड़ी रेले लाइन निर्माण कार्य हेतु.
कुल रकबा 7.129 है.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) उपमुख्य अभियंता निर्माण , पश्चिम मध्य रेलवे के कार्यालय में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शिव नारायण सिंह चौहान , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
1890
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 जून 2016
राजस्व विभाग
कार्यालय , कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग दमोह, दिनांक 7 मई 2016
क्र.-क- भू- अ.- 15-15-16-1611 .- रा. प्र. क्र. 01 अ -82 वर्ष 2015-16.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता हैं:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का विवरण-
(क) जिला- दमोह
(ख) तहसील- तेदूखेड़ा
(ग ) ग्राम- तेदूखेड़ा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.15 हेक्टेयर.
खसरा
ग्राम का नाम नंबर
अर्जित क्षेत्रफल (रकबा हैं. में. )
(2)
(3) (1)
0.15
561/1
ग्राम तेदूखेड़ा
(नरगुवां जलाशय )
की नहर हेतु.
कुल अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि का रकबा 0.15 हेक्टेयर .
भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) तेन्दूखेड़ा ( दमोह ) तथा कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन विभाग- दमोह ( म. प्र. ) के कार्यालय में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जगदीश जटिया , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना, जिला रीवा मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग रीवा , दिनांक 10 मई 2016
पत्र क्र. 1441 - प्रशा.भू-अर्जन- गोविन्दगढ़. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा अन्तर्गत इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- रीवा
(ख ) तहसील- गुढ़
(ग) नगर/ ग्राम- करौदी प.ह.नं. 8
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.100 हेक्टेयर..
रकबा
खसरा नं.
(हेक्टर में)
(2)
(1)
अ. निजी पट्टे की भूमि
0.100
939
ब. म. प्र. शासन की भूमि
निरंक
निरंक अब योग 0.100
(2) भूमि का नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला- रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. एल. साकेत, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश छतरपुर , दिनांक 11 मई 2016 आंशिक संशोधन
क्र. भू-अर्जन- 2016.- इस कार्यालय से श्यामरी मध्यम परियोजना के डूब क्षेत्र में आने वाली भूमि खसरा क्रमांक 264 ( शासकीय ) में आबादी होने के कारण धारा 19 में प्रकाशित कराया गया था, किन्तु आबादी भूमि का खसरा क्रमांक 264 ( शासकीय ) न होकर, खसरा क्रमांक 263/1 ( शासकीय ) में आबादी ( खसरा मुताबिक स्थिति होना पाई गई. अतः ग्राम धरमपुरा स्थिति भूमि खसरा क्रमांक 264 ( शा. ) के स्थान पर 263/1 ( शासकीय ) पढ़े जाने हेतु आंशिक संशोधन किया जाता है .
मसूद अख्तर, कलेक्टर जिला- छतरपुर.
भाग 1 ]
1891
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 जून 2016
कार्यालय, कलेक्टर, जिला जबलपुर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग जबलपुर, दिनांक 16 मई 2016
क्र. 04- भू- अर्जन-2016-17.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात कासमाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की सारणी के कॉलम (2 ) में वर्णित भूमि के कालम ( 3 ) में उल्लेखित रकबे का नीचे बिन्दु क्र. ( 2 ) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 " की धारा 19 उपधारा (4 ) के अन्तर्गत एतद्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का विवरण-
(क) जिला- जबलपुर
(ख) तहसील- पाटन
(ग) ग्राम- पाटन (प.ह.नं. 24/45)
(घ) रा.नि. मण्डल- पाटन
(ङ) अर्जनाधीन क्षेत्रफल-0.450 हेक्टेयर एवं इस पर आने वाली सम्पत्तियां .
प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में )
प्रस्तावित खसरा नं.
(1)
376
377/1
(2) 0.05 0.01
0.02
377/2
0.07, 0.10
0.19
379/1,3 379/2 389
0.01 कुल योग . 0.450
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके भूमि की लिए आवश्यकता है-जबलपुर - पाटन- शहपुरा मार्ग उन्नयन परियोजना के अंतर्गत टोलप्लाजा के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
(3 ) चूंकि उक्त कार्य हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि का अर्जन प्रस्तावित है एवं मार्ग निर्माण का कार्य पूर्व से प्रचलित है , अतः धारा 19 की उपधारा ( 2 ) के तहत सामाजिक समाघात स्कीम का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.jabalpur.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट www.mprevenue . nic.in पर भी देख सकता है.
(5) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) पाटन, भू- अर्जन शाखा कलेक्टर कार्यालय जबलपुर या कार्यालय संभागीय प्रबंधक, एमपीआरडीसी, जबलपुर में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 05 - भू-अर्जन- 2016-17.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की सारणी के कॉलम ( 2 ) में वर्णित भूमि के कालम ( 3 ) में उल्लेखित रकबे का नीचे बिन्दु क्र. ( 2 ) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 " की धारा 19 उपधारा (4 ) के अन्तर्गत एतद्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का विवरण-
(क) जिला- जबलपुर
(ख) तहसील- पाटन
(ग) ग्राम- चपोद (प.ह.नं. 23/55 )
(घ) रा.नि. मण्डल-पाटन
(ङ) लगभग क्षेत्रफल-0.03 हेक्टेयर एवं इस पर आने वाली सम्पत्तियां.
(हेक्टेयर में)
प्रस्तावित खसरा नं. (1)
प्रस्तावित रकबा (2) 0.03
136/3
कुल योग .. 0.03
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके भूमि की लिए आवश्यकता है- जबलपुर- पाटन- शहपुरा मार्ग उन्नयन परियोजना के अंतर्गत टोलप्लाजा के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
(3 ) चूंकि उक्त कार्य हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि का अर्जन प्रस्तावित है एवं मार्ग निर्माण का कार्य पूर्व से प्रचलित है, अतः धारा 19 की उपधारा ( 2 ) के तहत सामाजिक समाघात स्कीम का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.jabalpur.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट www.mprevenue . nic.in पर भी देख सकता है.
(5 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) पाटन, भू- अर्जन शाखा कलेक्टर कार्यालय जबलपुर या कार्यालय संभागीय प्रबंधक, एमपीआरडीसी, जबलपुर में किया जा सकता है.
1892
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 जून 2016
जबलपुर, दिनांक 18 मई 2016
क्र. 11 - भू- अर्जन- 2016-17. चूंकि, राज्य शासन को इस बात कासमाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की सारणी के कॉलम (2) में वर्णित भूमि के कालम ( 3 ) में उल्लेखित रकबे का नीचे बिन्दु क्र. ( 2 ) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 " की धारा 19 उपधारा (4) के अन्तर्गत एतद्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का विवरण-
(क) जिला-जबलपुर
(ख) तहसील- शहपुर
(ग ) ग्राम- सहजपुर (प.ह.नं. 49/57)
(घ) रा.नि. मण्डल- शहपुरा
(ङ) अर्जनाधीन क्षेत्रफल- 1.00 हेक्टेयर एवं इस पर आने
वाली सम्पत्तियां.
प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
प्रस्तावित खसरा नं.
(2)
(1)
0.18
175/1
0.02
175/3
0.08
176/1
0.04
176/2
0.24
189
0.44
211/2
1.00
कुल योग .
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है- धनेटा- राखी- सहजपुर मार्ग उन्नयन परियोजना के अंतर्गत सहजपुर बायपास के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
(3 ) चूंकि उक्त कार्य हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि का अर्जन प्रस्तावित है एवं मार्ग निर्माण का कार्य पूर्व से प्रचलित है, अतः धारा 19 की उपधारा ( 2 ) के तहत सामाजिक समाघात स्कीम का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है अतः किसी भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं किया जा रहा है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.jabalpur.nic.in . एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट www.mprevenue . nic.in पर भी देख सकता है.
(5 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) पाटन, भू-अर्जन शाखा कलेक्टर कार्यालय जबलपुर या कार्यालय संभागीय प्रबंधक, एमपीआरडीसी , जबलपुर में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , महेश चंद्र चौधरी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला शहडोल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
शहडोल , दिनांक 23 मई 2016
प्र. क्र. 2187- दस- भू-अर्जन-प्र. क्र.1-अ-82-2015-16.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 3 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है. भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- शहडोल
(ख) तहसील-जयसिंहनगर
(ग) ग्राम- गंधिया
(घ) लगभग क्षेत्रफल ( निजी भूमि ) -17.143 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
अर्जनीय रकबा
कुल रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
(3) (1)
0.022
0.332
516/1
0.324
0.364
653/1
0.996
0.496 658/1
0.020 518
0.291
519
0.599
0.099
0.405
0.255 520/2
0.405
0.255 520/3
1.250
641
0.150
0.421
0.050 644 1893
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 जून 2016
भाग 1 ]
(2)
(3) (1)
1.254
0.004 640/2
0.216
1.254
639
0.003
1.000
637
0.065
0.421
636
0.070
2.215
633/1
0.007 633/2
2.216
0.006 595
0.741
0.050 597/2
0.809
0.809
0.050 597/3
0.040 600
1.141
0.397
0.056 599
0.060
0.336
598
2.016
0.138 621
0.030 614/2
0.466
0.040
0.394
157/3
613
1.258
0.128
1.218
0.018 112/1
0.015 611/1
1.185
0.015
1.218
611/2
0.030
1.489
139
1.327
0.015 611/3
0.060 157/1
1.359
1.983
113
0.083
0.040
0.564
157/2
0.009
2.229
155
0.060 124
2.661
0.040 137
1.509
0.080
2.590
198
0.090 136
0.372
163
1.364
0.164
0.005
0.312
138/1
0.025
4.465
149/4
0.160
1.523
149/6
0.033
0.843
129/3/क
2.532
0.050 129/1
2.724
0.080 162
0.160 164
3.334
0.030
1.716
199
.0.150 201
2.428
0.230
0.230
645/1
5.795
3.158 646
0.470
0.230 647/3
0.230 647/4
0.381
0.230
0.598
647/5
0.057 654
0.057
(3) (1)
(2)
0.397 653/2
0.397
0.280
0.043 597/1
0.800 655
1.113
2.152 656
2.152
1.120
1.120
657
0.560
0.991
658/ 1 /ख
1.380
1.983
658/2
0.400 517
0.704
0.809
0.240 666/2
1.200
2.023
666/4
0.300 666/5
0.405
0.372
1.372
666/3
17.143
83.615
कुल रकबा निजी भूमि . .
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- गंधिया जलाशय योजना के बांध एवं नहरों के निर्माण हेतु.
(3) भूमि का नक्शा( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जयसिंहनगर के कार्यालय में निःशुल्क किया जा सकता है.
प्र. क्र. 2188- दस - भू-अर्जन-प्र. क्र.2-अ-82-2015-16.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 3 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है. भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता काअधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- शहडोल
(ख) तहसील-जयसिंहनगर
(ग) ग्राम- दादर
(घ ) लगभग क्षेत्रफल ( निजी भूमि ) - 65.620 हेक्टेयर.
अर्जनीय खसरा नम्बर
रकबा
कुल रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
(1)
(3)
0.970
0.970
2/2
0.405
0.405
19/2
2.023
2.023 2/3
1.011
1.011 2/4
0.809 2/5
0.809
0.444 2/6
0.444 1894
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 जून 2016
(2)
(3) (1)
0.621 2/7
0.621
2.023
2.023
2/8
0.251
0.251 3
0.563 4
0.563
1.019
1.019 7
0.344
0.344 46
1.109
1.109 5/1
1.109 5/2
1.109
5/3
0.368
0.368
0.368
0.368
5/4
0.368 5/5
0.368
0.012 5/6
0.012
0.983 6
0.983
0.684 8
0.684
0.319
0.319 9/1/क
0.319
0.319
9/1/ख
0.319
0.319 9/1 /ग
0.318
0.318 9/1 /घ
9/2
0.454
0.114
1.075
0.945 13/1/क
0.860
0.959
50
0.076
0.466
16
0.562
0.562
19/1
1.445
1.445
20
2.610
2.610
21
0.168
0.168
22/1
0.168
0.168
0.167
0.167 22/3
0.168
0.168
22/4
0.168
0.168
22/5
0.168 22/6
0.168
0.168
0.168 22/7
0.168
0.168 22/8
0.137
0.137
24/1
0.138
0.138
24/2
3.080
3.080 25
0.729 26/1
0.729
0.728
0.728
26/2
1.145
1.145
27/1
0.413
0.413
27/2/क
0.161 27/2/घ
0.161
0.410
0.410
27/2/ख
0.161
0.161 27/2 /ग
0.194 28
0.194
0.364
0.364
29
(3)
(2)
(1)
0.186 105
1.991
1.307
1.307
30/1
0.254
0.254
30/2
0.166 31
0.166
0.680
0.680
32
0.170 102
2.169
0.845
0.845
33
0.166
0.166
34
1.485 35
1.485
1.226
1.226
36
3.640 37
4.440
0.717 38
0.717
0.433
0.433
39
0.352 40
0.352
0.279
0.279 41
0.860 42/1
1.760
0.121 42/2
0.121
0.336 42/3
0.336
0.085 42/4
0.085
0.287 42/5
0.287
0.061 42/6
0.061
0.700 42/7
1.085
0.182 43
0.182
0.690 44/3
0.809
1.050
1.335
44/1
0.526
0.526
44/2
0.238
0.238
45/1
0.234
0.234
45/2
0.238
0.238
45/3
1.800
2.891
47/1/क
0.486
0.306 47/1/ख
0.266
0.266
47/2
0.153
0.153
47/3
0.202
0.202 47/4
0.002 48/1
0.680
0.003
0.680
48/2
0.005
0.679
48/3
0.420
0.474
49
0.227
0.227
51/1
0.003
1.093
59/1
0.600 51/2
1.007
0.700
1.234
51/3
2.290
52
1,590
0.800 53
1.501
56
1.744
0.644.
भाग 1 ]
1895
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 जून 2016
(3)
(2)
(1)
1.360
0.160 54
57/1
1.295
0.450
0.200
0.445
57/2
0.644
0.344 61/1
0.300
0.643
61/2
0.387
0.080 100/1
0.387
0.080 100/2
0.120 101
0.894
0.200 118
0.409
3.076
2.100 185
0.800 186
1.068
0.720 187
1.113
0.250
0.743
195/8
0.337
0.337
190/6
0.166
0.166
190/11
0.130
0.256
189/3
0.280 189/6
0.490
0.077 190/1
0.077
0.128
0.050 195/7
0.040
0.040
190/5
0.225
0.225
190/9
0.050
0.125
195/3
0.040
0.040 190/4
0.169
0.169
190/10
0.050
0.164
195/4
0.030
0.064
195/6
0.229
0.229
190/7
0.040
0.040 190/2
0.056
0.056
193/1
0.073
0.030 195/1
0.041
0.041 190/3
0.061
0.061 193/2
0.073
0.030 195/2
0.036
0.036 190/8
0.040
0.112
195/5
65.620 कुल रकबा निजी भूमि..88.213
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- गंधिया जलाशय योजना के बांध एवं नहरों के निर्माण हेतु.
(3 ) भूमिका नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व ) जयसिंहनगर के कार्यालय में निःशुल्क किया जा सकताहै.
प्र. क्र. 2189 - दस भू- अर्जन प्र. क्र. 2- अ-82-2015- 16.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 3 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है. भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता काअधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- शहडोल
(ख) तहसील-जयसिंहनगर
(ग ) ग्राम- जगड़ा
(घ) लगभग क्षेत्रफल ( निजी भूमि ) - 3.397 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
अर्जनीय रकबा
कुल रकबा (हेक्टेयर में)
(3) (1)
(2)
0.405
0.145 129
0.150
0.450
130
0.115 131/1
0.235
0.115
0.235
131/2
0.750 132
0.858
0.591 134
0.591
0.066
0.316
139
0.113 136/1
0.113
0.108
0.108 136/2
0.020
0.020 138/3
0.221
0.210
136/3
0.045
0.045 138/1
0.253
0.007 148/3
0.045 137
0.045
0.020 138/2
0.020
140
0.162
0.004
0.332
143
0.036
0.077 141
0.077
142
0.061
0.011 144/2
0.250
0.454
0.350 144/3
0.607
149/2/ख
0.013
0.113
0.125 157
0.125
5.535
3.397 कुल रकबा निजी भूमि
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- गंधिया जलाशय योजना के बांध एवं नहरों के निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जयसिंहनगर के कार्यालय में निःशुल्क किया जा सकताहै.
1896
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 जून 2016
प्र. क्र. 2190 - दस- भू-अर्जन-प्र. क्र. 2-अ-82-2015-16.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 3 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है. भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता काअधिकार अधिनियम , 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है: -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- शहडोल
(ख) तहसील-जयसिंहनगर
(ग) ग्राम- भटिगवाँखुर्द
(घ ) लगभग क्षेत्रफल ( निजी भूमि) -1.325 हेक्टेयर.
अर्जनीय खसरा नम्बर
कुल रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
रकबा (3) (1)
0.033
2.780
200/4
0.030 200/6
1.112
0.025 201
0.458
0.030
1.594
184
0.014 202
0.202
0.070 101/7
1.416
181/4
0.030
0.200
0.040
0.481
179/1
0.030 130/1
0.097
0.040
0.113
130/2
0.030
0.684
135
0.050 71
0.809
0.020
0.413
137/1
0.020
0.412
137/2
0.016
0.048
138/1
0.275
0.025 142
0.014 143
0.134
0.057
0.011 144/1
0.056
0.011 144/2
0.057
0.011 144/3
0.010 146/1
0.035
0.010
0.036
146/3
0.020
0.583
147
1.238
0.050 57
0.392
0.020 148/1
0.010
0.121
148/2
(3)
(2)
(1)
0.050 150
1.449
0.025 151/1
0.304
0.025 151/2
0.355
0.050 101/2
0.798
0.050
0.718
101/3
0.050 37/2
0.344
0.055
0.304
64/1
0.055
0.732
64/2
0.030 54/1
0.385
0.040
0.304
53
0.010 50/1
0.113
0.010
0.162
50/2
0.050 46
0.940
0.050
0.425
239/1
0.050
0.405
239/2
0.050 239/3
0.405
0.005
0.303
243/1
1.325
22.249
कुल रकबा निजी भूमि ..
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- गंधिया जलाशय योजना के बांध एवं नहरों के निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जयसिंहनगर के कार्यालय में निःशुल्क किया जा सकताहै.
प्र. क्र. 2191 - दस- भू-अर्जन-प्र. क्र. 2-अ-82-2015-16.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 3 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है. भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता काअधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- शहडोल
(ख ) तहसील- जयसिंहनगर
(ग ) ग्राम- भटिगवाँकला
0.676 हेक्टेयर .
(घ ) लगभग क्षेत्रफल ( निजी भूमि) -
खसरा नम्बर
अर्जनीय रकबा
कुल रकबा (हेक्टेयर में)
(1)
(2)
(3)
1.250
0.045 169
0.018
1.260
155/1
0.020 172
0.874 ..
भाग 1 ]
1897
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 जून 2016
(3) (1)
(2)
0.030 168
0.713
167/2
0.405
0.038
0.070 148/1
1.546
0.080 148/2
2.027
0.025 119/3
0.317
0.260
0.025 119/4
0.025
0.260
119/5
1.338
109/1
0.150
1.337
0.150 109/2
0.676
14.419
कुल रकबा निजी भूमि .
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- गंधिया जलाशय योजना के बांध एवं नहरों के निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जयसिंहनगर के कार्यालय में निःशुल्क किया जा सकताहै.
प्र. क्र. 2192- दस- भू-अर्जन-प्र. क्र. 2-अ-82-2015-16.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 3 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है. भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- शहडोल
(ख) तहसील- जयसिंहनगर
(ग ) ग्राम- दुआरी
(घ ) लगभग क्षेत्रफल ( निजी भूमि ) - 0.604 हेक्टेयर.
अर्जनीय खसरा नम्बर
रकबा
कुल रकबा (हेक्टेयर में )
(2)
(3) (1)
0.364
0.030 531/781
0.050
0.186
531/780/4
0.035
0.251
530/1
0.097
0.010 529/1
0.057
0.012 528/2
529/2
0.097
0.008
0.028 538/783/2
0.178
0.048 525/1
0.093
0.025
0.269
704/1
0.304
0.025 547/2
0.380
0.040 546/1
(2)
(3) (1)
481/2/क
0.540
0.015
0.474
0.024 680
0.032
0.202
656/3
0.043
0.283
556/3
0.020
0.340
557
0.020
0.162
679/2
661/2
0.405
0.020
0.405
0.020 661/3
0.081
0.010 660/1
0.010
0.041
660/2
0.010
0.506
628/1
0.015 654/1
0.276.
0.010
0.101
654/2
0.137
0.012 654/3
0.243
0.020 630
0.012
0.117
651/2
0.604
6.589
कुल रकबा निजी भूमि
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- गंधिया जलाशय योजना के बांध एवं नहरों के निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जयसिंहनगर के कार्यालय में निःशुल्क किया जा सकता है.
प्र. क्र. 2193 - दस- भू- अर्जन प्र. क्र. 2-अ-82-2015- 16.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 3 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है. भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता काअधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- शहडोल
(ख) तहसील- जयसिंहनगर
(ग) ग्राम- गजनी
(घ ) लगभग क्षेत्रफल ( निजी भूमि ) -18.443 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
अर्जनीय रकबा
कुल रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
(1)
(3) .
86/1
0.202
0.202
0.162
0.162 86/4
86/9
0.352
0.352 86/14
0.061
0.061 1898
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 जून 2016
(3) (1)
(2)
0.130
0.050 86/17
0.059 86/19
0.158
0.006 86/23
0.126
0.006
0.206
86/25
0.002
0.032
86/29
0.271 86/2
0.271
0.101 86/5
0.101
0.336 86/11
0.336
0.180
0.320
86/13
0.004 86/20
0.134
0.002 86/28
0.032
0.006
0.186
86/30
0.615
0.615
86/3
0.040
0.040 86/6
0.049 86/8
0.049
0.070
0.170
86/12
0.033 86/15
0.073
0.085
0.081 86/18
0.006
0.166
86/21
0.005 86/24
0.065
0.001
0.071
86/26
0.615
0.584 86/7
0.425
0.300 86/10
0.005 86/16
0.115
0.005
0.190
86/22
0.003
0.073
86/27
0.003 86/31
0.093
0.072
0.072
87/1
0.063
0.063 87/6
0.093
0.229
95/6
0.170 101/6
0.170
0.138
0.138
101/8
0.061 101/11
0.061
0.036 87/2
0.036
0.035
0.035
87/3
0.147 95/5
0.377
0.315 101/2
0.315
0.061
0.061
101/13
0.053
0.053 87/4
0.101
0.101
87/5
0.061
0.061
87/7
0.093
0.043 95/2
0.121
0.301
95/4
0.178 101/5
0.178
101/7
0.166
0.166 .
(2)
(3) (1)
0.061
0.061
101/10
0.135 95/1
0.335
0.319 101/1
0.319
101/4
0.138
0.138
0.061 101/12
0.061
0.160 95/3
0.418
0.278
0.278 101/3
0.061
0.061
101/9
0.709
0.709
88
1.280 96
1.785
0.974 89/1
0.974
0.809
0.36 106/1
0.487
0.487 89/2
1.060
1.060 90/2
0.761
0.761 92
1.129
1.129
93
0.005
0.085
94/1
94/2
0.170
0.010
0.050 94/3
0.336
0.336
0.336
94/4
0.028
0.028 94/5
0.028
0.028
94/6
0.028
0.028
94/7
0.117 98
0.117
0.393
0.393 99
0.854
0.854 102
0.219
0.219
103
0.498 104
0.498
0.280
0.425
105
0110
1.910
118
0.200 313/1
0.741
0.400 313/2
1.164
1.680
0.400 313/3
0.340
0.497
316/1
0.496
0.330 316/2
316/3
0.330
0.496
18.443
28.050
कुल रकबा निजी भूमि
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-गंधिया जलाशय योजना के बांध एवं नहरों के निर्माण हेतु.
(3 ) भूमिका नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जयसिंहनगर के कार्यालय में निःशुल्क किया जा सकताहै .
भाग 1 ]
1899
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 जून 2016
प्र. क्र. दस- भू-अर्जन प्र . क्र. 8-अ- 82-2015-16- 2194.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (3 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है . भू-अर्जन पुर्नवास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता काअधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- शहडोल
(ख) तहसील- जयसिंहनगर
(ग) ग्राम- टेटका
(घ) लगभग क्षेत्रफल ( निजी भूमि) - 34.569 हेक्टेयर.
अर्जनीय खसरा नम्बर
रकबा
कुल रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
(3) (1)
0.053
0.053
595/1
0.008
0.053
595/3
1.115
0.245 596/2
0.455
0.455
639/2
0.105
0.105
598/1
0.010
0.057
527
0.890 600
0.890
1.000
1.000
620/2
0.142 633
0.142
0.779 782/3
0.809
0.866
0.866
638
0.494
0.494
601
0.522
0.522
320/1
0.073
0.073 630
0.028
0.028
631
0.089 632
0.089
0.251
0.101 643
0.737
0.737 780
0.543
0.543
602
0.200
1.406
743/1/क/2
0.210 603/1
0.210
0.211
0.211
603/2
0.848
1.622
604/1
0.848
1.214
604/2
0.405
604/3
0.405.
0.106
0.106 629
0.101
0.101
634
0.607
0.607
781/2
0.405 784/4
0.405
0.809
0.601 797/2
783
0.158
0.158
(3)
(2)
(1)
0.313 604/4/क
0.313
0.099
0.099
604/4/ख
0.102
0.102 604/4/ग
0.405
0.405
616/2/क
0.405
0.405
616/2/ख
0.800
0.800
618/1 /ख
0.413 618/2
0.413
1.000
1.000
619/2
0.105 621/1
0.105
0.136
0.136
622/3
0.154
0.154
621/2/क
0.154 621/2/ख
0.154
0.240
0.240
622/1
0.239
0.239
622/2
0.991 624
0.991
0.218 598/2
0.218
0.089
0.089
625
0.036
0.036
626
0.129 627
0.129
0.042 535/3
0.261
0.057
0.057
628
0.255 635
0.255
0.223
0.223
636
0.235
0.235
637
0.147
0.450
642
0.464
0.494
640
0.030
0.231
641
0.390
0.405
782/2/ख
0.441
0.602
784/2
0.259
0.405
763/2
0.514
0.707
765/1 /ग
0.303
0.430
765/3
0.405
0.405
769/2/ख
0.651
0.651
765/4/2
0.303
0.405
765/4/क
0.405
0.405 769/2/क
0.405
0.405 769 /2/ग
0.567
0.567
770
0.030
0.656
771
0.405
0.809
772/1
0.343
0.765
772/2
773/1
0.405
0.405
0.700 773/2
0.700
744/2क
0.688
0.120
0.607
773/3
0.607
0.773
0.773
774
0.135
775/ 2/क
0.135
0.135 775/2/ख
0.135.
0.135 775/2/ग
0.135 1900
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 जून 2016
(2)
(3) (1)
0.943 776
0.943
0.405 777/2
0.405
1.141 778
1.141
0.991 779
0.991
0.390
0.405
782/1 /ख
782/2
0.574
0.607
0.310
0.320
782/2/क
784/1
0.601
0.440
0.080
0.080
782/ 2/ग
0.441
0.601
784/3
0.202
0.202 782/4
0.063
0.809
744/1 /ग
1.214
0.084 744/4
2.023
0.147 744/5
0.028
0.103
765/1 /क
0.202
0.045 528/ 1/ख
0.066
0.198
513
0.045
0.202
528/1 /ख
0.042 542/1
0.104
0.126
1.962
543
1.867
0.084 416/1
0.110 433/1
0.279
0.050
0.126
433/2
0.227
0.010 436
34.569
..50.630
कुल रकबा निजी भूमि
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- टेटका जलाशय योजना के बांध एवं नहरों के निर्माण 'हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) जयसिंहनगर के कार्यालय में निःशुल्क किया जा सकता है.
प्र. क्र. -दस- भू- अर्जन-प्र . क्र. 9 - अ-82-2015-16- 2195.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है किनीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 3 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है . भू-अर्जन पुर्नवास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-शहडोल
:
(ख) तहसील- जयसिंहनगर
(ग ) ग्राम- बसनगरी
(घ) लगभग क्षेत्रफल ( निजी भूमि) -16.404 हेक्टेयर .
अर्जनीय खसरा नम्बर
कुल रकबा
रकबा
(हेक्टेयर में)
(3)
(2)
(1)
0.049
0.370
417/1
(3) (1)
(2)
0.055
0.222
419/1
0.222
0.054 419/2
0.065
0.065
421
0.809 422/2
0.809
0.279
0.161 494
0.320
0.024 507
2.792
2.792
423
0.389
1.157
457
0.839 424/2
0.839
0.235
1.011
442/3
426
0.243
0.142
0.157
0.328
428/1
0.834 430
0.983
0.852 437
0.178
0.077
0.077 496
0.332
0.332
497
1.352 434
1.550
0.809 436/2
0.809
0.405
0.405
436/3
0.405
3.439
438/2
0.202
0.485
491/2
0.809 436/4
0.809
0.202 :
0.202
436/5
0.809 436/6
0.809
0.405 438/3
3.439
0.202
0.202
442/4
0.236
1.011
442/2
442/5
0.202
0.202
0.405
0.405 442/6
0.405
0.405
442/7
0.405 488/574
0.405
0.202
0.405
491/1 /ख
0.525
0.525
493
0.279
0.161 498
0.138
0.138
502
0.041 503
0.129
0.218
0.297
504/2
16.404
26.577
कुल रकबा निजी भूमि
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- टेटका जलाशय योजना के बांध एवं नहरों के निर्माण हेतु .
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) जयसिंहनगर के कार्यालय में निःशुल्क किया जा सकता है.
प्र. क्र. दस - भू-अर्जन-प्र . क्र. 10- अ-82-2015-16- 2196.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है भाग 1 ]
1901
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 जून 2016
कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 3 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है. भू-अर्जन पुर्नवास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- शहडोल
(ख) तहसील- जयसिंहनगर
(ग ) ग्राम- कनाड़ीखुर्द
(घ ) लगभग क्षेत्रफल ( निजी भूमि) -1.492 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
कुल रकबा (हेक्टेयर में)
अर्जनीय रकबा (3)
(2)
(1)
0.021
0.381
1/6/ख
0.063
0.202
1/20
0.028
0.101
1/37
0.016 24
0.413
0.174
0.038 26
0.024
0.214
27/1/2
0.016 37
0.372
0.121
0.016 38/2
0.040 33/2/क
0.139
0.016
0.139
33/2/ग
0.048
0.202
33/4
0.011
0.162
32/3/ख
0.081
0.310
1/9/क
0.276
0.021 34/1 /ग/1 /ख
0.021
0.263
35/3
0.081
0.324
35/2
0.040
0.275
243
0.007
0.044
249/4
0.040
0.458
244
0.035
0.202
255/3/ङ
0.041
0.405
256/2
0:052
0.365
265/1 /ख
0.037
0.365
265/2/
0.084
0.138
400/1 /ख
0.304
400/3/2
0.011
0.028
0.607
400/3/1
0.033 401/1
0.141
0.017
0.142
401/2
0.017
0.141
401/3
0.021 402/3
0.405
0.042
0.162
427/18
0.074
2.023
427/7
0.072
0.921
428/529/2
0.084
2.225
428/2
0.042
1.214
429/2
0.040
0.745
428/530/1
0.035
0.279
262
(3)
(2)
(1)
0.034
0.404
429/4/ख
0.011
0.405
429/5/ख
0.014
0.404
429/5/क
0.040
0.202
429/3/च
1.492
17.150
कुल रकबा निजी भूमि
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- टेटका जलाशय योजना के बांध एवं नहरों के निर्माण हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) जयसिंहनगर के कार्यालय में निःशुल्क किया जा सकता है.
จ प्र. क्र. दस- भू-अर्जन प्र . क्र. 11- अ-82-2015-16- 2204.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 3 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है. भू-अर्जन पुर्नवास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- शहडोल
(ख ) तहसील- जयसिंहनगर
(ग) ग्राम- जमुनारा
(घ) लगभग क्षेत्रफल ( निजी भूमि ) - 0.308 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
अर्जनीय रकबा
कुल रकबा (हेक्टेयर में)
(3)
(2)
(1)
0.020
0.809
61/2
0.202
0.012 61/5
0.012
0.202
61/10
0.202
0.010 61/12
0.405
0.036 61/9
0.036
0.404
61/9/ख
0.405
0.032 61/9 /ग
0.020 183/2
0.356
1.214
0.010 183/13
0.120
4.181
214
8.380
0.308 कुल रकबा निजी भूमि
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- टेटका जलाशय योजना के बांध एवं नहरों के निर्माण हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) जयसिंहनगर के कार्यालय में निःशुल्क किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मुकेश कुमार शुक्ला, 'कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
[भाग 1 1902
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 जून 2016
विभाग प्रमुखों के आदेश
न्यायालय, उपायुक्त ( राजस्व ) , संभाग शहडोल एवं सक्षम प्राधिकारी मध्यप्रदेश भूमिगत पाइपलाइन केबल एवं डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 , जिला शहडोल ( म.प्र. )
प्ररूप- ख (नियम 5 का उपनियम (2)देखिए)
दिनांक: 25.05.2016
कमांक 01 /बी-121 / 2015-16 अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि गैस परिवहन हेतु ग्राम हरदी, पटवारी हल्का क्रमांक हरदी-62, तहसील सोहागपुर, जिला शहडोल से GGS10 ग्राम नवलपुर, पटवारी हल्का क्रमांक नवलपुर-63, तहसील सोहागपुर, जिला शहडोल तक मध्यप्रदेश राज्य में, मेसर्स रिलायंस इण्डस्ट्रीज, लिमिटेड सी.बी.एम. प्रोजेक्ट शहडोल द्वारा भूमिगत पाइपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए । और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक 5. सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग, में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध हैं, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है । तीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा
अनुसूची
खसरा कमाक
तहसील
जिला
ग्राम / पटवारी हल्का कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हैक्टयर में)
5 3
4
1
2
0.010
776
शहडोल सोहागपुर हरदी / 62- हरदी
0.113
761
-"-
--
0.091
762
-"-
0.094
760
-"-
-"-
-"-
0.286
759/1, 759/2
-"-
0.202
757/1, 757/2
-" -
-"-
-" -
0.047
756/1/1 , 756/1/2 , 756/1/3 , 756/2
-"-
740
0.074 --
-"-
0.180
746/1 , 746/2 , 746/3 , 746/4
-"-
-" -
0.088
748/1 , 748/2
0.070
749/1 . 749/2 भाग 1 ]
1903
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 जून 2016
शहडोल सोहागपुर हरदी / 62- हरदी -" -
-"-
-- -"-
-"-
-" -
-"-
-"- -" -
-"-
-"-
-"- -"-
"-
-"-
-"-
-"-
-"-
-"- -"-
-"- -"-
-"-
-"-
"
-"-
-"-
-"-
-"-
-"-
-" -
-" - -"-
-"-
-" -
-"-
-"-
-"-
- " -
-"-
"
0.183 750/1 , 750/2
695
0.016 694
0.010
0.185 873/1, 873/2
0.262 871/1 , 871/2, 871/3
0.232 880/1 , 880/2 , 880/3
0.395
881/1 , 881/2 , 881/3 , 881/4 , 881/5 , 881/6, 881/7
894
0.031
0.090
81/1 , 81/2 , 81/3/1 , 81/3/2 , 81/3/3 , 81/4
434
0.407 435
0.032 479
0.053 480
0.010 481
0.111 478
0.010 477
0.010 482
0.022 486
0.019 485
0.058 483
0.010 484
0.010 489
0.004 490
0.036 456
0.010 491
0.098 492
0.053 493
0.024
0.010 494/1, 494/2
0.030 498
0.009 499/1, 499/2
0.084 500/1, 500/2 , 500/3 , 500/4 , 500/5, 500/6
503
0.132 502
0.021 511.
0.020
0.102 553/1 , 553/2 , 553/3 , 553/4
549
0.085
0.103 550
0.027 551/1, 551/2
0.133 545/1, 545/2 [ भाग 1 1904
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 जून 2016
शहडोल सोहागपुर
0.085 हरदी / 62- हरदी
712/1/1 , 712/1/2 , 712/1/3 , 712/2/1 , 712/2/2
-"-
0.088
544
-"-
-"-
542
0.010 -"-
0.154
541/1 , 541/2 , 541/3
0.148
538/1 , 538/2, 538/3
537
0.004 -"-
0.186
536/1 , 536/2 , 536/3 , 536/4 , 536/5, 536/6
533
0.039
532
0.083 --
528
0.004 -"-
531
0.021
0.031
738/1 , 738/2
739
0.147
0.119
737/1, 737/2
758/1 , 758/2 , 758/3 , 758/4 , 758/5,
0.167
758/6
0.097
183
180
0.061
181/974
0.023
0.043
179
360
0.030
359
0.062
361
0.010
0.102
357/1 , 357/2 , 357/3
0.077
356/1, 356/2
0.022
358/1/1 , 358/1/2 , 358/1/3 , 358/2, 358/3
-" -
0.010
355
0.124
354/1/1 , 354/1/2 , 354/1/3 , 354/2 , 354/3
0.013
368/1, 368/2
-" -
0.047
353/1/1 , 353/1/2 , 353/1/3 , 353/2 , 353/3
-"-
0.258
371/1/1 , 371/1/2 , 371/1/3 , 371/2 , 371/3
-"-
-"-
0.125
374/1/1 , 374/1/2 , 374/1/3 , 374/2 , 374/3
-"-
0.043
372/1 , 372/2 , 372/3 , 372/4 , 372/5 , 372/6, 372/7
0.013
373/1 , 373/2 , 373/3
A भाग 1 ]
1905
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 जून 2016
शहडोल सोहागपुर हरदी / 62- हरदी -"-
-"-
-"- -"-
-" -
-"- -"-
-" - -"-
-"-
-" -
-"-
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-"- -"-
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-"- --
-"-
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- " -
-" -
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-"-
-"-
-" -
-" -
-"-
--
-"-
-"- -"-
-" -
-" -
-" -
-"-
- " -
-" -
-" - --
0.086 570
569
0.010
0.260 574/1 , 574/2 , 574/3 , 574/4 , 574/5 , 574/6, 574/7
0.117 575/1 , 575/2
647
0.134
0.010 646
644
0.226
0.010 645
0.232 640/1 , 640/2 , 640/3 , 640/4
639
0.004 664
0.029 666
0.120 665
0.064 675
0.185
0.112 674/1/1, 674/1/2, 674/1/3 , 674/2
676
0.010
0.006 684
0.051 673/1 , 673/2 , 673/3 , 673/4 , 673/5
0.225 686
0.075 685/1 , 685/2 , 685/3 , 685/4 , 685/5 , 685/6
0.117 690/1, 690/2 , 690/3
0.155 689/1 , 689/2 , 689/3
0.028 687/1 , 687/2 , 687/3
0.096 886/1 , 886/2 , 886/3 , 886/4 , 886/5 , 886/6, 886/7
0.082 885/1/1, 885/1/2 , 885/1/3 , 885/2/1 , 885/2/2
0.260 879/1, 879/2 , 879/3 , 879/4
0.122 870/1 , 870/2/1 , 870/2/2
289
0.040
0.038 284/1 , 284/2
285
0.010 287
0.156 286
0.032
0.045 276/1 , 276/2
0.295 277/1 , 277/2
280
0.010
0.194 278/1 , 278/2
0.013 924/1 , 924/2
928
0.019' 1906
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 जून 2016
सोहागपुर
शहडोल
हरदी / 62- हरदी
-"-
-"-
-"-
-"-
-"- -" -
-"-
-"-
-"-
-"- -" -
-"-
"
-"-
-"-
-"- -"-
-"-
-"-
-"-
-"-
-"-
-" - -"-
-"-
"
-"-
-"-
--
-"-
-"-
0.301 925/1, 925/2
0.084
923/1/1 , 923/1/2 , 923/2/1 , 923/2/2 , 923/2/3
0.095 934
0.060 945/1 , 945/2 , 945/3
0.025 944/1 , 944/2
0.066 946/1, 946/2
0.101 947/1, 947/2
0.105 948
0.044 949/1, 949/2 , 949/3
0.144 950/1, 950/2 , 950/3
0.173 951/1 , 951/2, 951/3 , 951/4
0.010 956/1 , 956/2 , 956/3
0.016 912
0.242 911
0.022 964
प्ररूप- ख
(नियम 5 का उपनियम (2) देखिए)
दिनांक : 25.05.2016
कमांक 02/ बी-121 / 2015-16 अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि गैस परिवहन हेतु ग्राम रायपुर, पटवारी हल्का क्रमांक हरी-68 , तहसील सोहागपुर, जिला शहडोल से GGS10 ग्राम नवलपुर, पटवारी हल्का क्रमांक नवलपुर-63, तहसील सोहागपुर, जिला शहडोल तक मध्यप्रदेश राज्य में, मेसर्स रिलायंस इण्डस्ट्रीज, लिमिटेड सी.बी.एम. प्रोजेक्ट शहडोल द्वारा भूमिगत पाइपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए । और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध हैं, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है । तीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा
जिला तहसील
ग्राम / पटवारी हल्का कमांक
3
2
1
शहडोल सोहागपुर रायपुर / 68 अनुसूची
खसरा कमाक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हैक्टयर में)
5
4
142
0.029 135
0.067 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 जून 2016
134
- " -
133
129
128
125
1907 0.030
0.010
0.172
0.010
0.004
0.040
136/1, 136/2
127
112
113
114 शहडोल सोहागपुर रायपुर / 68
"
0.010
0.004
0.113.
0.153
0.042
114/1/362
0.018
117/1, 117/2
119
120
121 -" -
1
211
"
228
"
0.102
0.062
0.049
0.024
0.070
0.167
0.131
227/1, 227/2
240
241 0.104
0.014
0.118
239/1, 239/2
150 0.247
0.036
151/1, 151/2
148
149 0.029
0.147
0.094
147/1, 147/2
139
140
143
137
-
0.111
0.214
0.113
0.010
0.085
70/1, 70/2, 70/3 , 70/4
[भाग 1 1908
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 जून 2016
प्ररूप- ख (नियम 5 का उपनियम (2)देखिए)
दिनांक : 25.05.2016
कमांक 03 / बी-121 / 2015-16 अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि गैस परिवहन हेतु ग्राम बरहाई, पटवारी हल्का क्रमांक 59- खेतौली, तहसील सोहागपुर, जिला शहडोल से GGS10 ग्राम नवलपुर, पटवारी हल्का क्रमांक नवलपुर-63 , तहसील सोहागपुर, जिला शहडोल तक मध्यप्रदेश राज्य में, मेसर्स रिलायंस इण्डस्ट्रीज, लिमिटेड सी.बी.एम. प्रोजेक्ट शहडोल द्वारा भूमिगत पाइपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए । और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्व हैं, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है । तीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा
अनुसूची
तहसील
खसरा कमाक
जिला
ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हैक्टयर में)
5
4
1
2
3
0.036
174
शहडोल | सोहागपुर बरहाई / 59
-"-
0.152
268
178
0.010 -"-
-"-
0.138
179
-" -
-"-
-"-
180
0.337 -"-
0.027
101
-"-
-" -
0.066
181
-" -
0.095
185/1, 185/2
-" -
0.086
241
0.059
240
--
-"-
-" -
0.332
239/1, 239/2, 239/3 , 239/4 भाग 1 ]
1909
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 जून 2016
शहडोल
बरहाई / 59
सोहागपुर
-"-
-"-
-"- -" -
"
-" -
-"-
-"-
-"- -"-
-" -
-"-
-"-
-"- -" -
-" -
-"- -"-
-"-
-"-
-" -
-"-
-" -
-"-
-" -
-"-
-"-
-"-
-"-
-"-
-"-
-"-
.-" -
246
0.010
0.067 235/1, 235/2
236
0.036
0.087 232/1,232/ 2
231
0.155 229
0.025
0.027 228/1, 228/2
0.240 224/1, 224/2
223
0.170 222
0.049 221
0.032 302
0.119 303
0.046
0.063 305
0.102
216/1/ क, 216 / 1 / ख, 216 /1 /ग, 216/2
306
0.080 307
0.057 314
0.020
0.020
309/1, 309/2 , 309/3, 309/4, 309/5
310
0.136 311
0.056 312
0.033
0.046 49/1, 49/2
48
0.044 34
0.150 33
0.004 32
0.191 31
0.004 26
0.111 25
0.164 23
0.150 22
0.126 19
0.004
0.065 21
20
0.037 1910
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 जून 2016
बरहाई / 59 शहडोल सोहागपुर
-"-
-"-
-"- -"-
-"-
-"-
-"-
-"-
-"-
-"- -" -
-"-
-"-
-"-
-"-
-" -
-"-
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-"-
-"-
-"-
"
-"- -" -
-" - -"-
-"-
-"-
-"-
-"-
-"- -" -
-" -
-"-
-"-
-"- 210
0.118 198
0.097 199
0.004 197
0.122 54
0.004 196
0.096 56
0.014
0.145
195/1/1, 195/1/2 , 195/2/1 , 195/2/2
193
0.017 192
0.092 188
0.012
0.004 189
186
0.025 187
0.014 285
0.026
0.150
283/1 / क, 283 / 1 / ख , 283 / 1 / ग, 283/1 / घ, 283/ 1 / ड., 283/2 , 283/3, 283/4
286
0.021
0.729 287/1/1 / क, 287/1 /1 /ख , 287/1 /1 /ग , 287/ 1 / 1 / घ, 287/1/2 , 287/1/3, 287/1/4 , 287/2/1 , 287/2/2, 287/3 , 287/4, 287/5 , 287/6
226
0.080
0.046 225/1, 225/2
0.148 299/1/1/1 , 299/1/1/2 , 299/1/1/3 , 299/1/1/4 , 299/1/1/5 , 299/1/2 , 299/2
0.102 323/1, 323/2
0.082 322/1, 322/2
308
0.076. 28
0.010 29
0.096 27
0.053
0.010 .
30 1911
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 जून 2016
भाग 1 ]
0.508
316/1, 316/2
शहडोल सोहागपुर बरहाई / 59
-"-
0.085
41
-"-
-" -
-" -
0.089
40/1 , 40/2 , 40/3 , 40/4, 40/5
-"-
- " -
0.209
37
-"-
--
-"-
0.287
36/1 , 36/2 , 36/3
प्ररूप- ख
(नियम 5 का उपनियम (2) देखिए)
दिनांक: 25.05.2016
कमांक 04/बी-121/ 2015-16 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि गैस परिवहन हेतु ग्राम बड़खेरा, पटवारी हल्का क्रमांक 59- खेतौली, तहसील सोहागपुर, जिला शहडोल से GGS10 ग्राम नवलपुर, पटवारी हल्का क्रमांक नवलपुर-63 , तहसील सोहागपुर, जिला शहडोल तक मध्यप्रदेश राज्य में, मेसर्स रिलायंस इण्डस्ट्रीज, लिमिटेड सी.बी.एम. प्रोजेक्ट शहडोल द्वारा भूमिगत पाइपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए । और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार , उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध हैं, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है । तीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा
अनुसूची
खसरा कमाक
तहसील
जिला
ग्राम / पटवारी हल्काकमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हैक्टयर मे)
5
4
3
1
2
बड़खेरा/59
शहडोल सोहागपुर
0.224
34/1, 34/2, 34/3 , 34/4, 34/5, 34/6, 34/7 , 34/8 , 34/9 , 34/10
0.004
39
0.554
40/1 / क, 40/2, 40/ 2/ख, 40/3 /ग, 40/ 4 / घ, 40/ 5/ ड़.
[भाग 1 1912
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 जून 2016
बड़खेरा /59
शहडोल सोहागपुर
38/1, 38/1/2, 38 / 1 / 2 / ख, 38/1/ 3 / क , 38 /1 / 3 / ख.
0.012
38/1/4 / क, 38 /1 /4 / ख . 38/1/5 , 38/1/6, 38/1/7, 38/1/8, 38/2/1 / क, 38 /2/1 /ख, 38/2/1 / ग, 38/2/2 , 38/2/3 , 38/2/4, 38/2/5
"
0.169
47
0.408 -"-
46
0.052
132/1 , 132/2, 132/3, 132/4
0.425
134
0.004
133
प्ररूप- ख
(नियम 5 का उपनियम (2) देखिए)
दिनांक: 25.05.2016
कमांक 05/ बी-121 / 2015-16 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि गैस परिवहन हेतु ग्राम मैका, पटवारी हल्का क्रमांक 61 - पोंगरी, तहसील सोहागपुर, जिला शहडोल से GGS10 ग्राम नवलपुर, पटवारी हल्का क्रमांक नवलपुर-63 , तहसील सोहागपुर, जिला शहडोल तक मध्यप्रदेश राज्य में, मेसर्स रिलायंस इण्डस्ट्रीज, लिमिटेड सी.बी.एम. प्रोजेक्ट शहडोल द्वारा भूमिगत पाइपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए । और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध हैं, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है । तीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचें पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा
अनुसूची
खसरा कमाक
जिला . तहसील
ग्राम / पटवारी हल्काकमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हैक्टयर में)
5
4
3
1
2
23
0.030 शहडोल सोहागपुर मैका /61
0.040
24
0.367
47/1/ क, 47/ 1 / ख , 47/2
45
0.020
43
0.014
0.010
154/1 , 154/2
0.070
155
0.361
153/1, 153/ 2 / क, 153 / 2 /ख 1913 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 जून 2016
प्ररूप- ख
(नियम 5 का उपनियम (2) देखिए)
दिनांक: 25.05.2016
कमांक 06/ बी-121 / 2015-16 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि गैस परिवहन हेतु ग्राम खेतौली, पटवारी हल्का क्रमांक 59-खेतौली, तहसील सोहागपुर, जिला शहडोल से GGS10 ग्राम नवलपुर, पटवारी हल्का क्रमांक नवलपुर-63 , तहसील सोहागपुर , जिला शहडोल तक मध्यप्रदेश राज्य में, मेसर्स रिलायंस इण्डस्ट्रीज , लिमिटेड सी.बी.एम. प्रोजेक्ट शहडोल द्वारा भूमिगत पाइपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए । और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध हैं, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है । तीस दिवस के भीतर , भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा
अनुसूची
खसरा कमाक
तहसील
जिला
ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक
i
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हैक्टयर में)
5
4
2
3
1
0.035
58
खेतौली / 59
शहडोल सोहागपुर
-"-
0.062
56
0.087
57
- " -
-"-
0.097
75/1, 75/2
-"-
0.004
74
76
0.051 -"-
0.048
81
-"-
0.013
80
-"-
0.052
82
0.016
84
-"-
0.113
83
86
0.319
0.106
87
88
0.100 [भाग 1 1914
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 जून 2016
0.029
89/2
खेतौली / 59
शहडोल सोहागपुर
-" -
--
0.110
90
-"-
-"-
0.088
92
0.177
94
0.019
96
-"-
0.134
95
0.076
119/1, 119/2 , 119/3
0.015
118
0.079
116
0.077
115
0.065
114
-"-
0.172
127
0.004
126/1, 126/2 , 126/3
0.094
128
0.011
136
0.010
129
0.093
135
0.050
479
0.049
489
0.019
480/1, 480/2
0.016
487
0.092
484
0.107
483/1, 483/2
0.004
485
0.004
486
ب
0.113
482
0.271
522
0.007
521/1 , 521/2
"
0.004
520
"
0.132
523
0.004
524
0.006
525
0.005
526
-"-
0.058
527
-"-
0.014
528
0.057
529
-"-
0.010
464
-"-
0.014
530/1, 530/2
-" -
0.287
537
0.007
536/1 , 536/2 , 536/3 , 536/4 1915 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 जून 2016
0.192
541
खेतौली / 59
शहडोल सोहागपुर
-"-
0.010
540
0.088
542
-"-
-" -
0.010
543
0.038
613
0.103
612
0.019
610
0.004
611
0,092
811
0.114
812
-"-
0.017
803
802/1 , 802/2 , 802/3 , 802/4/ k, 802/ 4 /kha
0.265
802/5
0.012
815
0.080
799
0.004
800
-"-
0.010
795
0.158
796
0.004
770
-"-
0.128
693
0.206
694
0.130.
695
0.081
698
-"-
0.057
699
-" -
-"-
0.091
701/1, 701/2 , 701/3 , 701/4/1 , 701/4/2
700
0.041 -"-
-"-
0.047
702/1, 702/2
-"-
-"-
703/2
0.155 -"-
0.035
703/935
-"-
0.139
708/1 , 708/2
0.103
711
"
-" -
0,065
706
-"-
712
0.004 -"-
218
0.296 -"-
0.004
209
"
0.045
216/1, 216/2
-"-
0.077
217
-"-
0.019
215/1, 215/2
-"-
-"-
0.045
226
0.030
227/1 , 227/2 [भाग 1 1916
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 जून 2016
232
0,178 खेतौली / 59
शहडोल सोहागपुर
-"-
0.050
231
-"-
0.005
233
-"-
-"-
0.015
238
-" -
-"-
239
0.202 --
0.004
240
-" -
0.251
244/1, 244/2/1/k , 244/2/1 /kh
245
0.004
246
0.016
0.074
248
0.004
252
0.052
253
-" -
0.049
254
0.197
255
0.004
257
0.036
269/2k, 269 /2kh , 269/3 , 269/4
0.005
258
268
0.004
267
0.048 -"-
266
0.052
265
0.014
272
0.109 -"-
0.004
281
0.004
273
0,038
278
0.064
306
0.302
960/1, 960/2
0.177
956
0.241
881
0.183
882/1, 882/2
0.101
908
905
0.068
0.027
909/1 , 909/2 , 909/3
0.051
884
0.093
883
0.019
886
0.035
888/2
0.058
901
318
0.118
297
0.078 1917 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 जून 2016
0.082
298
खेतौली / 59
शहडोल सोहागपुर
--
-"-
300
0.088
0.024
296
-"-
-"-
0.072
301
-"-
-"-
302
0.144 -"-
309
0.052
0.027
286
287
0.040
0:041
285
0.103
283
0.013
282
284
0.019
0.026
280
0.050
305
307
0.062
0.074
329
0.025
330
0.084
338
337
0.074
0.004
339
0.050
356
i
357
0.013
0.005
358
0.014
355
364
0.051
362
0.006
363
0.094
"
0.012
374/1 , 374/2
372
0.094
371
0.149
0.064
401/1, 401/2
0.011
403
402
0.029
0.089
399/1, 399/2 , 399/3
0.017
398
0.102
442
444
0.010
0.077
443
448
0.081
460
0.106 1918
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 जून 2016
खेतौली / 59 शहडोल सोहागपुर
-"-
-"-
-"-
-"-
-"-
-"-
-"-
-" -
-"-
-"-
-"- --
-"-
-"-
-" -
-"-
0.191
461
462
0.004
0.030
463
0.036
538
646/2
0.059
0.087
670/1
0.008
677
0.097
676
0.100
675/1, 675/2/1 , 675/2/2 , 675/2/3 , 675/2/4
686
0.045
0.004
687
0.052
689/1, 689/2
0.063
688
0.088
690/1, 690/2
0.028
696
782
0.264
0.030
827
प्ररूप- ख
(नियम 5 का उपनियम (2) देखिए)
दिनांक: 25.05.2016
i कमांक 07/ बी-121 / 2015-16 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि गैस परिवहन हेतु ग्राम नवलपुर पटवारी हल्का क्रमांक 63- नवलपुर, तहसील सोहागपुर, जिला शहडोल से GGS10 ग्राम नवलपुर, पटवारी हल्का क्रमांक नवलपुर-63 , तहसील सोहागपुर, जिला शहडोल तक मध्यप्रदेश राज्य में, मेसर्स रिलायंस इण्डस्ट्रीज, लिमिटेड सी.बी.एम. प्रोजेक्ट शहडोल द्वारा भूमिगत पाइपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए । और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्व हैं, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है । तीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा
तहसील
जिला
ग्राम / पटवारी हल्काकमांक
2
3 1
नवलपुर/63
सोहागपुर
शहडोल
-" -
अनुसूची
खसरा कमाक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हैक्टयर में) 4
5
0.027
1171
0.010
1170 1919 .
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 जून 2016
भाग 1 ]
-"-
-"-
-"-
-"-
-"-
-"-
-"-
-"-
- " -
-"-
-"-
-"-
-" -
-"-
-" -
-" -
-"-
नवलपुर/63
शहडोल सोहागपुर
-"-
--
-"-
-"-
-"-
-" -
-"-
-"-
-"-
-"-
-"-
-" -
-"-
-"-
-"-
-"-
-"-
-"-
-"-
-" -
-"-
-"-
-"-
-"-
-"-
-"-
-"-
--
-"-
-"-
"
-"-
-"-
-"-
-"-
-"-
-"-
--
"
-"-
-"-
-"-
-"-
-"-
-"-
-"-
-" -
-"-
-"-
-"-
-"-
-"-
-"-
-"-
-" -
-" -
-" -
0.010
1169
0.465
1173/1, 1173/2, 1173/3 , 1173/4/1, 1173/4/2
0.010
1179
0.196
1177/1/1 , 1177/1/1/1 . 1177/1/1/2 , 1177/1/1/3 , 1177/1/2 , 1177/2
0.004
1182
0.232
1178/1 , 1178/2
1.467
1194/2, 1194/3 , 1194/4
0.142
1183
0.119
1210
0.086
1209
0.010
1214
0.010
1215
0.180
1213
0.004
1217/1, 1217/2, 1217/3
0.062
1223/1, 1223/2, 1223/3 , 1223/4 , 1223/5
0.023
1246
0.225
1243
0.177
1242
0.102
1241/1, 1241/2
0.010
1226/1, 1226/2 , 1226/3
0.172
1240
0.175
1230/1, 1230/2, 1230/3 , 1230/4 , 1230/5
0.061
1229
1228
0.141
0.587
965/1. 965/2
964
0.027
0.036
963
0.215
961/1. 961/2
953
0.105
0.080
959
0.090
958/1, 958/2
0.280
955
0.050
954/1,954/ 2
0.035
1529
0.422
1531/1, 1531/2, 1531/3 , 1531/4, 1531/5
0.125
1532
0.345
945/1/ क, 945 / 1 / ख, 945/ 1/ ग. 945/2/1, 945/2/2 , 945/2/3
0.128
1533
0.126
1539/1, 1539/2 , 1539/3 , 1539/4
0.235
1540
0.825
938
0.383
18
0.035
19
0.010
20 [भाग 1 1920
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 जून 2016
0.180
26
शहडोल सोहागपुर नवलपुर/ 63
-" -
0.105
27
-"-
0.170
39/1, 39/2
-"-
-" -
-" -
0.020
36
-"-
0.040
35
-"-
0.073
34
0.060
43
-"-
0.093
44
-" -
0.010
47
0.085
58
0.010
56
0.010
69
0.152
68/1, 68/2
0.139
67
66
0.040
0.107
96/1 / क, 96/1 /ख , 96/2
0.040
99
93
0.035
0.034
1280
-" -
0.186
1281/1, 1281/2
0.507
1278/1, 1278/2, 1278/3 , 1278/4, 1278/5 , 1278/6 , 1278/7 , 1278/8
0.250
1276/1 , 1276/2, 1276/3, 1276/4
0.125
1277
-" -
-"-
0.022
1172
0.010
1019
0.199
1020/1/1 , 1020/1/2 , 1020/2, 1020/3
0.190
1201
0.131
1198/1, 1198/2
-"-
0.056
1196
-"-
0.192
1195
0.185
1193/1, 1193/2
-"-
0.030
1340
-"-
-" -
0.174
1310/1, 1310/2 , 1310/3/1 . 1310/3/2
0.004
1309
0.066
1311
0.084
1312 1921
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 जून 2016
भाग 1 ]
0.075
1308/1 , 1308/2 , 1308/3 , 1308/4
सोहागपुर नवलपुर/63
शहडोल
-"-
-"-
0.468
1250/1 , 1250/2 , 1250/3 , 1250/5/1 , 1250/5/2 , 1250/6, 1250/7, 1250/8 , 1250/9/1, 1250/9/2, 1250/10
"
-"-
0.102
1323/1 , 1323/2
0.235
1362
1361
0.010
0.166
1233/1, 1233/2 , 1233/3/1. -1233/3/2
0.283
1232
0.180 - " -
936
0.486
942/1, 942/2
0.530
930
0.050
527/1, 527/2
0.113
245
246
0.074 -"-
247
0.010
0.135
243
مت
0.010
242/1, 242/2
0.172
240
--
i
0.010
241
0.275
238
263
0.010
0.133
237
0.248
264
"
0.010
265
-"-
0.095
269
260
0.104
0.010
289
0.128
291
0.079
292/1, 292/2
0.091
293
0.015
421
0.010
294
0.004
255
295
0.027 -" -
0.004
259
0.253
417
0.137
301 [भाग 1 1922
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 जून 2016
0.094
303
शहडोल सोहागपुर नवलपुर/63
--
-" -
0.004
300
-"-
-"-
0.098
416/1, 416/2
-"-
0.040
411
--
0.254
408/1 , 408/2
-"-
-"-
-"-
0.307
409/1, 409/2
0.020
646
0.108
654
-"-
0.020
651
"
--
0.010
407
0.146
655
0.004
656
0.012
653
0.088
657
0.103
659
0.004
660
0.010
664
0.020
668
0.027
669
0.038
658
-"-
670
0.041
0.055
671
0.015
672
-" -
0.022
673
0.010
681
0.066
629
0.151
682
0.004
617
0.004
616
0.128
683/1, 683/2
0.079
607
0.185
615/1 , 615/2, 615/3 , 615/4, 615/5, 615/6
-"-
0.163
610/1, 610/2 , 610/3
-"-
0.038
614/1, 614/2
-"-
0.150
593
-"-
0.010
592
-" -
0.014
589/1, 589/2 , 589/3 , 589/4
-"-
0.098
588/1, 588/2
-" -
0.010.
587/1 .. 587/2 , 587/3 , 587/4 1923 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 जून 2016
0.074
583/1 , 583/2, 583/3 , 583/4
शहडोल सोहागपुर नवलपुर/63
-"-
-"-
0.074
582/1, 582/2
-"-
-"-
-"-
0.010
581/1, 581/2
-"-
-"-
0.024 - " -
847/1, 847/2, 847/ 3/क, 847/3 /ख
0.123.
578/1 , 578/2, 578/3
0.022
577/1, 577/2
0.113
576/1, 576/2
0.026
575/1, 575/2
-"-
0.112
57-4/1, 574/2
0.010
573/1 , 573/2
0.004
913
0.083
907
0.010
906
0.028
908
0.068
909
0.011
910
0.047
912
0.043
946
0.171
921
0.034
922
i
0.015
923
0.069
943
0.128
924
-"-
0.227
940
0.004
937
0.137
1544
-" -
0.110
2/1 , 2/2, 2/3, 2/4
-"-
5
0.041 -"-
0.056
7/1, 7/2
0.075
6/1, 6 / 1 / ख , 6/2, 6/3 , 6/4
0.083
17
-"-
0.010
21/1, 21/2
-"-
-"-
-"-
0.010
22/1, 22/2, 22/3 / क , 22/3 / ख
0.021
141
0.062
142/1 , 142/2
0.018
143
0.070
212
--
0.189
210 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 जून 2016
1924
211
0.004 नवलपुर/63
शहडोल सोहागपुर
209
0.010
197
0.004 -" -
-"-
208
0.116
0.162
198/1, 198/2
-"-
207
0.018
0.160
199/1, 199/2, 199/3
-" -
0.092
201/1, 201/2
202
0.042
0.010
234/1, 234/2, 234/3
236
0.015
235
0.011
0.482
451/1/ क/1 , 451/ 1 / क/2, 451/1/ क/3, 451/1 / क/4, 451/1 /ख, 451 / 1 / ग, 451/1 / घ, 451/2, 451/3, 451/4 , 451/5, 451/6, 451/7, 451/8 , 451/9 , 451/10, 451/11 , 451/12, 451/13
448
0.004
449
0,123
535
0.085 "
536
0.045 -"-
0.182
545/1, 545/2
544
0.039 -" -
0.010
549/1, 549/2
0.101
550/1 , 550/ 1 / ख , 550/2 , 550/3
0.063
558/1/1 , 558/1/2 , 558/2 , 558/3
559
0.065
569
0.028
568
0.057
0.010
570/1/1 , 570/1/2, 570/2, 570/3
-"-
0.091.
571/1/1 , 571/1/2 , 571/2, 571/3
-" -
572
0.078
0.004
579/1, 579/2
-"-
0:012
580/1, 580/2
A 1925 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 जून 2016
1376
0.034 नवलपुर/63
शहडोल सोहागपुर
-"-
-"-
0.253
1375/1 , 1375/2
-"-
0.092
1373/1 , 1373/2
-"-
1372
0.050 -"-
" -
1380
0.003 -" -
0.041
1381/1 , 1381/2
0.050
1392
-"-
--
0.219
1391
-"-
1390
0.036 3 -"-
: 1388
0.150 -" -
1395
0.004
0.184
1387
1386
0.017
0.133
1407/1, 1407/2, 1407/3 , 1407/4, 1407/5 , 1407/6
1410
0.071 --
-" -
1409
0.060
1420
0.005
0.079
1419
-"-
-"-
1418
0.048
0.023
1424
i
0.120
1425
-"-
0.340
1427/1, 1427/2
1430
0.310 -"-
1431
0.301 -" -
1429.
0.008 -"-
0.104
1432
1438
0.236
1436
0.064
1437
0.098
0.605
1366/1/1, 1366/1/2, 1366/2 , 1366/3/1 , 1366/3/2, 1366/4, 1366/5, 1366/6 , 1366/7 , 1366/8
1506
0.448 -"-
- " -
1495
0.107 -"-
1496
0.075
1497
0.004 -"-
-" -
1494
0.120 -"-
1499
0.029
0.093
1503/1, 1503/2 [भाग 1 1926
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 जून 2016
0.070 शहडोल सोहागपुर
1559/1, 1559/2, 1559/3
नवलपुर/63
-"-
-"-
-"-
0.080
1560/1, 1560/2
-"-
--
1.286
1564
-"-
1504
0.318 -"-
0.121
1558/1, 1558/2, 1558/3
-"-
-"-
0.248
1557
0.080
1562
-"-
1561
0.060 -"-
1345
0.189
0.110
1344/1, 1344/2
0.028
1346
"
0.197
1347/1, 1347/2, 1347/3
0.236
1367/1 , 1367/2
1399
0.009
1423
0.026
0.004
1428/1, 1428/2 , 1428/3
1565
0.827
0.132
1553/1, 1553/2
--
-" -
-"-
1449
0.025 -"-
1448
0.045 -"-
1447
0.042 "
-"-
1415
0.012
0.143
1416/1 , 1416/2, 1416/3
0.067
1445
-"-
1426
0.004
1444
0.140 -"-
0.528
1457/1, 1457/2, 1457/3
--
-"-
0.075
1452
-"-
0.004
1451
0.235
1450/1 , 1450/2, 1450/3 , 1450/4 , 1450/5, 1450/6, 1450/7 भाग 1 ]
1927
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 जून 2016
प्ररूप- ख
(नियम 5 का उपनियम (2) देखिए)
दिनांक: 25.05.2016
क्रमांक 08/ बी-121 /2015-16 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि गैस परिवहन हेतु ग्राम नंदना पटवारी हल्का क्रमांक 62- हरदी, तहसील सोहागपुर, जिला शहडोल से GGS10 ग्राम नवलपुर, पटवारी हल्का क्रमांक नवलपुर-63 , तहसील सोहागपुर, जिला शहडोल तक मध्यप्रदेश राज्य में, मेसर्स रिलायंस इण्डस्ट्रीज, लिमिटेड सी.बी.एम. प्रोजेक्ट शहडोल द्वारा भूमिगत पाइपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए । और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध हैं, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है । तीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाइप लाइन,केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा
तहसील
जिला
ग्राम / पटवारी हल्काक्रमांक
i 1
2
3
नंदना / 62 शहडोल सोहागपुर
-"-
--
-"-
-"-
- " -
-"-
-" -
-"- -"-
-"-
-" -
-" -
-"-
-"-
-" -
-" - -"-
अनुसूची
खसरा कमाक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हैक्टयर में) i 4
5
1
0.106
0.137 57
0.016 55/1, 55/2
56
0.113 53
0.108
0.095
44/1, 44/2, 44/3 , 44/4, 44/5. 44/6/1, 44/6/2
48
0.050
0.238 50/1, 50/2
49
0.022
0.247
62/1, 62/2/क, 62/ 2/ ख , 62/3
64
0.085
0.252 386/1, 386/2
0.244 388 1928
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 जून 2016
नंदना / 62 शहडोल सोहागपुर
--
-"-
-"-
- "-
-"-
-" - -"-
-" - -"-
-"-
-"-
-"-
-"- -"-
"
-" -
-"-
-"-
-" -
"
" -"-
-"-
-"-
-"-
-"-
-"-
-
"
-"- -"-
-" - -"-
-" -
-"-
-"- -"-
--
0.061 387/1, 387/2
392
0.094 394
0.016
0.120 370/1 , 370/2
421
0.117 420
0.182 4:19
0.135 409
0.004
0.223 410/1 , 410/2
408
0.102
0.004 418/1, 418/2
415
0.014 411
0.056
0.045 429
0.004 407/1, 407/2
430
0.057 433
0.075 435
0.043
0.150 437/1/1, 437/1/2, 437/2
450
0.139 454
0.074
0.102 453/1, 453/2
456
0.176 457
0.004 465
0.089 464
0,077 463
0.088 503
0.004 518
0.046 517
0.107 516
0.004 519
0,069
0.394 520/1, 520/2
521
0.046
0.021 1
0.245 59/1, 59/2, 59/3
0.010 52/1 , 52/2
0.139 51/1 , 51/2 , 51/3
0.038 50/1, 50/2
127
0.023 भाग 1 ]
1929
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 जून 2016
नंदना / 62 शहडोल सोहागपुर
-"-
-"-
-"-
-"-
-"-
-"- -" -
-" -
-"-
-"-
-"- -"-
-"-
-"- -"-
--
-"-
-"-
-"-
-"-
-"- --
"
--
-"-
-"-
-"-
-"- -"-
-"-
" ب"
-"-
-"-
-"-
126
0.096 128
0.091 129
0.080
0.011 114
22
0.004 113
0.177 112
0.004 26
0.049 111
0.057 27
0.013 28
0.004 110
0.054 102
0.184
0.219 103
0.175
101/1/ क, 101 /1/ ख. 101 /1 /ग 101/1/ घ, 101 /1 /ड 101/2
0.040 46
0.004
104/1/ क, 104/ 1 / ख , 104/1 /ग, 104/1/घ, 104/1 /डं. , 104/2
49
0.020 48
0.014
0.022 1
0.196
0.093 238/1/ क, 238/ 1 / ख, 238/2 4/1, 4/2
5
0.115 7
0.069 8
0.047 9
0.031
0.406 10/1 , 10/2 , 10/3
19
0.133 20
0.019 114
0.046 21
0.026 22
0.018 274
0.083 273
0.053 534
0.158 272
0.018
0.412 269/1 , 269/2 , 269/3
0.354
267/1/1, 267/1/2 , 267/2 , 267/3 . 267/4, 267/5 , 267/6 1930
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 जून 2016
नंदना / 62 शहडोल सोहागपुर
-"-
-"-
-"-
-"-
"
-"-
-"- -"-
-"-
-"-
-"-
-"-
-"-
"
"
-"-
-"- -"-
-"-
-"- -" -
-"-
-"-
-"-
-"- -"-
"- -"-
-" -
-"-
"
-"-
-"- -"-
-"-
"
-"-
-"-
266
0.061
0.146 262/537
0.089 262/538
258.
0.037 .
257
0.087
256
0.010 228
0.316 227
0.004 15
0.049 16
0.010 117
0.087
0.004 119
0.091 116/1 , 116/2
1:18
0.020
0.043 124
125
0.036
0.022 306/1, 306/2
307
0.060 311
0.025 308
0.063 310
0.105 i
325
0.010
0.290
324/1, 324/ 2/ क, 324/2/ख, 324/3/ग, 324/ 3 /घ
0.005 323/1, 323/2, 323/3
326
0.023 328
0.129 327
0.004
0.280
329/1 , 329/2, 329/3 , 329/4
0.004.
332/1 , 332/2, 332/3 , 332/4, 332/5
0.270
333/1, 333/2, 333/3 , 333/4
375
0.139 374
0.037 376
0.094
0.072 373/1, 373/2
372
0.020
0.068 391/1, 391/ 2/ क, 391 /2 /ख
0.163 371
0.088 370/1 , 370/2
468
0.037 1931 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र,पत्र, दिनांक 3 जून 2016
397
0.455 नंदना / 62
शहडोल सोहागपुर
-"-
0.114
387/1, 387/2
-"-
-"-
393
0.169 -"-
-" -
-"-
388
0.056 --
-" -
394
0.010 -"-
-"-
392
0.053 -"-
344
0.068 --
-"-
0.178
354/1, 354/2, 354/3
-"-
0.381
356/1, 356/2
0.063
357/1/1, 357/1/2, 357/2/1, 357/2/2
-"-
0,077
363/1, 363/2
-"-
364
0.033 -"-
0.074
365/1 , 365/2, 365/3 , 365/4
423
0.055 -"-
- " -
0.089
369/1, 369/2
-"-
-"-
422
0.026 "
421
0.044
0.189
370/1, 370/2
-"-
468
0.010
0.267
475/1, 475/2
7
474
0.081 -" -
473
0.004
472
0.144
471
0,177 -"-
0.354
467/2, 467/3
0.048
469/1, 469/2,469/3
0.107
452/1, 452/2
-"-
0.010
306/1, 306/2
304
0.136
305
0.184
0.010
306/1, 306/2 [भाग 1 1932
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 जून 2016
प्ररूप- ख
(नियम 5 का उपनियम (2) देखिए)
दिनांक: 25.05.2016
कमांक 09/ बी-121 / 2015-16 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि गैस परिवहन हेतु ग्राम कंचनपुर पटवारी हल्का क्रमांक 67- कंचनपुर, तहसील सोहागपुर, जिला शहडोल से GGS10 ग्राम नवलपुर, पटवारी हल्का क्रमांक नवलपुर-63 , तहसील सोहागपुर, जिला शहडोल तक मध्यप्रदेश राज्य में, मेसर्स रिलायंस इण्डस्ट्रीज, लिमिटेड सी.बी.एम. प्रोजेक्ट शहडोल द्वारा भूमिगत पाइपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए । और अत्तएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपनें आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध हैं, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है । तीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाइप लाइन,केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा
अनुसूची
खसरा कमाक
जिला तहसील
ग्राम / पटवारी हल्का कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हैक्टयर में)
5
3
4
1
2
0.040
2213
शहडोल सोहागपुर कंचनपुर/67
0.136 -" -
2150/1, 2150/2 , 2150/3
-"-
0.463
2149/1, 2149/2
-"-
-"-
2136
0.098 -"-
0.253
2129
-"-
0.027
2132
-" -
-"-
2133
0.138 --
-"-
0.184
2118
-"-
2117
0.104 -" -
0.113
2116
--
0.012
2078
-"-
-" -
0.227
2089/1 , 2089/2
0.095
2088
--
0.017
2090
0.010
2091/1, 2091/2 1933 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 जून 2016
0.069
2095
शहडोल सोहागपुर कंचनपुर/67
-"-
-"-
-"-
0.045
2099
-"-
0.063
2094/1
0.051
2094/2
-" -
2100
0.010
0.010
2037/1, 2037/2
- "-
0.132
2035/1, 2035/2 , 2035/3 , 2035/4
" .
-"-
0.112
2031/1, 2031/2 , 2031/3
-" -
2032
0.004
2030
0.049 -" -
0.066
2029/1, 2029/ 2/ क, 2029/2 /ख
0.035
2028
"
1075
0.010 -" -
0.104
2027/1 , 2027/2/1 , 2027/2/2
2026
0.022
2025
0.007
--
-"-
0.036
2024
0.016
1085
-"-
1086
0.070
0.010 - " -
2018/1 / क, 2018/ 1 / ख , 2018/2
-" -
0.024
1119
1123
0.119 _"_
0.016
1122/1 , 1122/2
-"-
0.100
1125/1/ क, 1125/ 1 / ख, 1125/2
1124
0.211 -"-
0.021
1136/1 , 1136/2
-"-
0.153
1137/1, 1137/2, 1137/3
--
0.310
1138/1 , 1138/2/क, 1138 /2/ख
-"-
0.228
1194
1240
0.177
1241
0.010 -"-
1242
0.010
0.028
1243
-"-
1265
0.083
0.015
1264
-"-
0.130
1263/1 / क , 1263/ 1 / ख , 1263/ 1 /ग, 1263/2
0.010
1248
1251
0.094 "
1250
0.010
0.010
1249 [भाग 1 1934
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 जून 2016
0.046
1253
शहडोल सोहागपुर कंचनपुर/67
-"-
--
0.042
1254/1, 1254/2
-"-
-"-
0.034
1695/1, 1695/2 , 1695/3, 1695/4, 1695/5.
-"-
-" -
0.100
1694/1, 1694/ 2/ क, 1694/ 2 / ख, 1694/2/7 , 1694/2/ घ, 1694/ 2/ड.
-"-
0.011
1693/1, 1693/2
0.004
1698
-"-
0.095
1692/1, 1692 /2/ क, 1692/2 /ख, 1692/2/ ग
-"-
-"-
0.106
1699/1, 1699/2
-"-
0.093
1704/1, 1704/2
-"-
-" -
-"-
0.015
1703-
-"-
0.059 - " -
1705
-" -
0.010
1708
0.130
1706/1 , 1706/2
0.020
1707
0.036
1712
0.191
1711/1, 1711/2 / क, 1711/2 /ख
-"-
0.004
1719
-"-
0.012
1720/1 , 1720/2, 1720/3
_"_
1722
0.010
0.306
1726/1, 1726/2
0.020
1728
0.375
1729/1, 1729/2, 1729/3 , 1729/4, 1729/5, 1729/6, 1729/7, 1729/8
0.014
1651/1, 1651/2
1648
0.203
0.062
1647
-"-
0.118
1646
0.020
1645
"
0.110
1642/1 , 1642/2 , 1642/3 , 1642/4
0.022
1644
-"-
-"-
0.173
1643
-"-
0.022
1636
-"-
0.089
1634/1, 1634/2
-" -
0.070
1633/1, 1633/2, 1633/3 , 1633/4 , 1633/5.
भाग 1 ]
1935
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 जून 2016
कंचनपुर/67 शहडोल सोहागपुर
-"-
-"-
-"-
-"- -" -
-"-
-"-
-"-
-"-
-"- -"-
-"-
-"-
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-" -
-"- -" -
-"-
-"-
-"-
"
-" -
-"- -"-
-"-
-" -
-"-
-"-
-"-
-"- -"
-"- -"-
-- -"-
-"-
" -"-
"
0.082
1632/1, 1632/2/1 , 1632/2/2, 1632/3
1630
0.038
0.129
1631/1, 1631/2, 1631/3 , 1631/4
0.041
1605
0.015
1606/1 , 1606/2
0.023
1607/1 , 1607/2
1612
0.010
0.043
1611
1610
0.073
0.052
1618
1591
0.045
1592
0.004
1588
0.082
0.010
1589
1585
0.021
0.278
1552
1567
0.117
0.250
1566/1, 1566/ 2/ क, 1566 /2 /ख
0,109
1565/1 , 1565/2
0.028
1564/1 , 1564/2
0.010
890
0.109
894/1/ क/1 , 894/ 1 /क/2, 894/1/ क/3 , 894/ 1 / क/ 4 , 894/1 / ख , 894/2, 894/3 , 894/4, 894/5, 894/6
0.033
888/1, 888/2
0.011
886/1 , 886/2
0.164
889/1, 889/2/1 , 889/2/2 , 889/2/3 , 889/3, 889/4
0.022
855/1, 855/2
413
0.091
0.073
411
412
0.028
0.182
410/1, 410/2
0.037
405/1, 405/2
0.089
403/1 / क. 403/ 1 / ख , 403/1 / ग, 403/2, 403/3 , 403/4, 403/5
404
0.116
402
0.010
399
0.097 [भाग 1 1936
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 जून 2016
0.092
401/1, 401/2, 401/3
शहडोल सोहागपुर कंचनपुर/67
-"-
0.050
389/1, 389/2
-"-
--
-"-
0.184
393
-" -
0.176
394
0.099
2312/1 , 2312/2
0.089
381
0.240
392/1 , 392/2
-"-
0.125
391
390
0.124 -" -
0.127
385
386
0.010
0.172
447/1, 447/2, 447/3
0.055
437
0.132
436/1, 436/2
-"-
0.089
435
0.023
455
0.019
456/1, 456/2, 456/3 , 456/4
-"-
0.134
465/1, 465/2
-"-
0.004
466/1 / क , 466/ 1 /ख , 466/2, 466/3, 466/4
464
0.211
463
0.083
0.010
474
475
0.183 "
0.156
477/1, 477/2, 477/3
-"-
0.213
493/1/ क, 493/ 1 /ख , 493/2 , 493/3
-" -
0.010
492
0.049
497
-"-
0.168
500
-"-
0.010
499
-" -
0.041
501/1, 501/2
-" -
0.153
502
-"-
0.014
325/1, 325/2, 325/3/क, 325/3/ख
-"-
0.024
2303/1, 2303/2, 2303/3
-"-
-"-
0.081
205
"
-"-
210
0.041 -"-
-"-
-"-
0.146
206
-"-
-"-
0.219
213/1 , 213/2, 213/3 , 213/4
-"-
0.079
214/1, 214/2
"
0.236
218/1 / क , 218 /1 / ख , 218/2 1937
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 जून 2016
भाग 1 ]
शहडोल सोहागपुर कंचनपुर/67 -" -
-"-
-"-
-" -
-"-
-"- -"-
-"-
--
-"-
- " -
-"-
-"-
-"- -"-
-" - ب
-" -
-"- -
-"- -"-
-"-
-"-
-"- - " -
-"-
-"-
-"-
-"-
-"-
-"-
-"-
-"-
-"-
-" -
-"-
-"-
-"-
-"-
-"-
-" -
"
-"-
-"-
-"-
-"-
-" -
-" -
-"- -"-
-"-
0.157
92
0.096
91
0.074
98/1, 98/ 2/ क, 98/ 2/ ख , 98/2/ ग , 98/3
0.051
83
0.129
99
82
0.051
104
0.064
0.152
106
0.188
107
0.105
108
109
0.078
0.017
70/1, 70/2
0.644
63/1/क. 63/1 / ख, 63/1 /ग, 63/2, 63/3, 63/4
50
0.111
0.123
51
52
0.157
54
0.054
55
0.182
0.082
53
0.029
48/1, 48/ 2/ क, 48/ 2/ख, 48/2/ ग, 48/3
0.061
16/1, 16/2
0.123
33/1 , 33 /2 / क, 33 / 2 /ख , 33/2/ ग, 33/3
0.068
22
23
0.089
0.017
31/1, 31/2, 31/3
24
0.036
25
0.045
0.213
28/1, 28/2
0.010
26/1, 26/2
27
0.047
29
0.043
0.027
290
0.365
302/1, 302/2
0.004
304/1, 304/2, 304/3 , 304/4
0.136
305/1, 305/2
0.019
308
0.085
312/1 , 312/2
0.086
313/1 , 313/2 , 313/3 , 313/4 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 जून 2016
1938
सोहागपुर
शहडोल
कंचनपुर/67
-" -
-"-
-"-
-"-
-"-
-"-
-"-
-" -
-" -
-"- -" -
-"-
-" -
-"-
-"- -"-
-"- -" -
-"-
-"- -"-
-"- -" -
-"-
-"- -"-
-"-
-"-
-"-
-"-
-"-
-"- -"-
-"- --
-" -
-" - -"-
-"- -" -
-"-
-"-
0.431
346/1/1 , 346/1/2 , 346/2, 346/3, 346/4, 346/5 , 346/6 , 346/7, 346/8 , 346/9
0.205 349/1, 349/2
0.069 348/1/ क , 348 / 1 / ख /1 , 348/1/ ख / 2, 348/2, 348/3
0.039
359/1, 359/2 , 359/3 , 359/4
0.327
360/2, 360/3 , 360/4/क/1, 360/4/क/2, 360/5
0.248 287
0.152 286/1/ क, 286/1/9/1 , 286/1/ ख / 2 , 286/2, 286/3 , 286/4,286/ 5
0.031 263
0.121 265/1, 265/2, 265/3
0.004 264
0.395 266/1, 266/2, 266/3 / क,. 266/3/ ख, 266/ 3 / ग, 266/3 /घ, 266/4/1, 266/4/2
0.004
261/1, 261/2 , 261/3 , 261/4, 261/5, 261/6
0.203 255
0.010 253/2306
0.194 254
0.024
37/1/ क, 37 / 1 / ख , 37/2, 37/3
0.044 38/1, 38/2
0.056 45
0.343 46/1/क , 46/ 1 / ख , 46/2
0.170 49
0.067 13
0.010
54/2301/1 , 54/2301/2 , 54/2301/3
0.051 1238/1, 1238/2
0.010 1239
0.028 1237
0.097 1195/1, 1195/2
0.032 1196
0.066 1197/1 , 1197/2
0.144 1223
0.142
1222/1, 1222/ 2/ क , 1222/ 2 / ख 1939
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 जून 2016
भाग 1 ]
कंचनपुर/67 शहडोल सोहागपुर
-"-
-"-
-"-
-"-
-"-
-"
-"-
-"-
-" -
--
-"-
-"-
-"-
-"-
-"-
-" - _"_
--
--
-"-
-"-
-"- --
-" -
-"-
-" -
-"-
-"-
- " -
-"-
-"-
- " -
-"-
-"-
-"-
"
0.116
1221/1/क/1 , 1221 /1 /क/2, 1221/1 / ख, 1221/2
0.111
12
0.142
8
0.416
3
0.010
4/1, 4/2
0.032
5/1, 5/2
0.115
1375
0.058
1376/1 / क, 1376/ 1 /ख, 1376/1 /ग, 1376/2
0.056
1377/1, 1377/2
0.055
1378/1, 1378/2/1, 1378/2/2
0.056
1379/1, 1379/2 , 1379/3
0.049
1380/1, 1380/2
0.046
1381
0.071
1393/1 , 1393/2
0.058
1392
0.071
1391/1, 1391/2.
0.022
1388/1, 1388/2
0.012
1390
0.028
1389/1, 1389/2, 1389/3, 1389/4. 1389/5, 1389/6
0.077
192/1 , 192/2
0.111
193/1, 193/2, 193/3, 193/4
0.004
96/1, 96/2, 96/3 , 96/4, 96/5 , 96/6
0.014
191
0.139
97/1, 97/2, 97/3
0.024
101
0.006
100
0.056
292
0.152
294
0.072 301
0.065 467
0.010
466/1 क. 466/1 ख. 466/2, 466/3, 466/4
0.010 470/1, 470/2 [भाग 1 1940
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 जून 2016
प्ररूप- ख
(नियम 5 का उपनियम (2)देखिए)
दिनांक: 25-05-2016
कमांक 10/ बी-121 / 2015-16 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि गैस परिवहन हेतु ग्राम हरी पटवारी हल्का क्रमांक 68- हरी , तहसील सोहागपुर, जिला शहडोल से GGS10 ग्राम नवलपुर, पटवारी हल्का क्रमांक नवलपुर-63 , तहसील सोहागपुर, जिला शहडोल तक मध्यप्रदेश राज्य में, मेसर्स रिलायंस इण्डस्ट्रीज, लिमिटेड सी.बी.एम. प्रोजेक्ट शहडोल द्वारा भूमिगत पाइपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए । और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों काअर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध हैं, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है । तीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा
अनुसूची
तहसील
जिला
खसरा कमाक
ग्राम / पटवारी हल्काकमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हैक्टयर में) 2
4
5
3
1
0.047
422
हरी / 68
सोहागपुर
शहडोल
0.289
646/1, 646/2, 646/3 , 646/4 , 646/5 , 646/6, 646/7
-" -
-"-
0.041 ب"
645/1, 645/2
- "-
0.010
644/1 , 644/2, 644/3, 644/4, 644/5, 644/6
-"-
-"-
0.180
628/1 , 628/2 , 628/3 , 628/4, 628/5, 628/6, 628/7
--
-"-
-"-
0.235
629/1/क, 629/1 / ख, 629/2, 629/3, 629/4, 629/5
- "-
0.104
630/5 630/1, 630/2 , 630/3 , 630/4 , 1941 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 जून 2016
शहडोल
हरी / 68
सोहागपुर
0.017
633/1 / क. 633/ 1 / ख , 633/2, 633/3
-"-
0.099
631/1, 631/2, 631/3
-"-
-"-
0.083
625/1, 625/2 , 625/3 , 625/4
-"-
-" -
0.201
624/1, 624/2, 624/3 , 624/4, 624/5
-" -
621
0.008 -"-
-"-
0.010
619/1, 619/2, 619/3
-"-
622
0.047
620
0.156
"
613
0.066.
611
0.004
612
0.034
0.262
563
561
0.010
0.073
562/1, 562/2
0.015
559
555
0.020
0.016
552/1, 552/2
0.092
554/1, 554/2
"
553
0.149 -"-
530
0.131
479
0.024
0.186
529
528
0,213
533
0.270
0.215
535
534
0.024
0.004
536
537
0.134
0.047
540
539
0.109
0.013
538
0.123
541
0.004
544/1 , 544/2, 544/3
0.093
542
0.031
543
0.021
509
0.027
414/1, 414/2
0.192
417/1, 417/2 1942
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 जून 2016
शहडोल
हरी / 68
सोहागपुर
-" -
-"-
"
"ب -"-
-"-
-" -
-"-
" -"-
-"- -"-
--
-"- -" -
-"-
- "-
-"-
-- -" -
-"-
-" - -"-
-"- -"-
-"-
-"-
-" -
-"-
-"-
-"-
418
0.139
0.004 419/1, 419/2 , 419/3
0.089 420/1, 420/2
421
0.014
0.282 423/1, 423/ 2/ क, 423 / 2/ ख
406
0.054 435
0.010
0.046 433
0.010 434/1, 434/2
0.012 432/1,432/ 2, 432/3
0.549 424/1. 424/2
0.147
627/1, 627/2, 627/3 , 627/4
0.004 507
0.051
506/1 , 506/ 2,506/ 3 /1 , 506/3/2 , 506/4
0.160
505/1/1 , 505/1/2, 505/1/3 , 505/1/4, 505/1/5 , 505/2/1 , 505/2/2
0.245 501/1, 501/2 , 501/3 , 501/4
0.114 498/1, 498/2 , 498/3
0.034 497
0.028 473
0.068 474/1, 474/ 2/1,474/ 2/ 2
0.152 484/1, 484/2
0.010 488/1, 488/2, 488/3
483
0.071 477
0.004
0.125 481
480
0.107
0.082 437/1, 437/2, 437/3
0.020 438
0.080 399/1 , 399/2
0.138 398
0.090 377
376
0.030
0.1.30 375
0.085 374
0.099 361/1 ख , 361/1 ग
0.070 373
0.078 369 1943
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 जून 2016
भाग 1 ]
हरी / 68 शहडोल सोहागपुर
-"- -"-
-"-
".
-"- -" -
-"- -"-
-" -
-"- -"-
368
0.040
0.095 371
0.1.15 328
0.116
330/1, 330/2 , 330/3 , 330/4
0.010 346/1, 346/2
0.183. 532/1, 532/2
0.018 590
0.005 591
0.085 572/1, 572/2
0.080 601
603
0.077
0.136 602
0.204 568/1, 568/2, 568/3
0.168 569/1, 569/2
0.020 564
प्ररूप- ख
(नियम 5 का उपनियम (2)देखिए)
दिनांक: 25.05.2016
कमांक 11 / बी-121 /2015-16 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि गैस परिवहन हेतु ग्राम सेंदुरी पटवारी हल्का क्रमांक 60 सेंदुरी, तहसील सोहागपुर, जिला शहडोल से GGS10 ग्राम नवलपुर, पटवारी हल्का क्रमांक नवलपुर-63, तहसील सोहागपुर, जिला शहडोल तक मध्यप्रदेश राज्य में, मेसर्स रिलायंस इण्डस्ट्रीज, लिमिटेड सी.बी.एम. प्रोजेक्ट शहडोल द्वारा भूमिगत पाइपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए । और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध हैं, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है । तीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा
तहसील
जिला
ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक 1
2
3 शहडोल सोहागपुर सेंदुरी / 60
-"- -"-
-"-
अनुसूची
खसरा कमाक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हैक्टयर में) 4
5
0.181 526/1, 526/2
528
0.215
0.030 527 [भाग 1 1944
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 जून 2016
-" -
522
0.381
529
0.004 -"-
-"-
0.200
523/1 , 523/2
0.026
183/1, 183/2, 183/3
-"-
0.021
175
--
-"-
0.117
184/1 , 184/2
-"-
-"-
0.046
187
-"-
0.096
185
-"-
- " -
0.032
186/1/क. 186/ 1 / ख, 186/2
-"-
-"-
-"-
0.025
195
-"-
-"-
0.273
198/1 / क. 198/1 / ख , 198/2 .
-"-
0.134
197
VA
0.112
196/1, 196/2, 196/3
शहडोल सोहागपुर सेंदुरी / 60
-"-
-"-
0.095
208
-"-
0.341 --
212/1 , 212/2, 212/3 , 212/4. 212/5 , 212/6 , 212/7
-" -
0.264
223/1, 223/2
0.037
224
0.085
226
237
0.315
0.488 --
240
-"-
0.029
239
243
0.158
0.111
241
0.192
271
0.250
270
0,033
274
0.785
286
0.079
279
0.130
278/1, 278/2, 278/3 , 278/4, 278/5, 278/6, 278/7, 278/8, 278/9, 278/10 , 278/11 , 278/12, 278/13
0.077
669
0.036
282
0.166
284
0.010
432
0.267
433
0.047
434/1, 434/2
0.221
435
0.010
436
0.059
437
0.068
438
0.072
439/1, 439/2 भाग 1 ]
1945
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 जून 2016
-" -
-"-
-"- -"-
-"-
-"-
-" -
--
-"-
--
-"-
-"-
-"-
-" -
-" - शहडोल सोहागपुर सेंदुरी / 60
-"-
--
-"-
-"-
-"- ---
--
--
-"-
-"- -"-
-"-
-" - "
-"-
-"- -" -
-"- -"-
-"- -"-
-"-
-"- -"-
-"-
-" -
-" -
0.022 441
0.079 442
0.712
456/1, 456/ 2/ क, 456/ 2/ख, 456/2/ग , 456/3
0.056 457
0.133 458/1, 458/2
461
0.185 460
0.032
0.265 96
0.191 95
0.014 94
92
0.039
0.064
91
0.048
90
0.010
89
0.079
88
87
0.039
86
0.106 83
0.004
84
0.047
0.004 82
0.114
81/654
0.175
80/1, 80/2, 80/676
i
0.013
79
0.026 77/1 , 77/2
0.010 93
104
0.018 76
0.022 23
0.004 22
0.049
0.320
34/1, 34/2, 34/3 , 34/4, 34/5, 34/6
0.036 41
0.074 41/679
0.258
0.050
42/1 , 42/2 / क , 42 / 2 / ख , 42/3 43/1, 43/2, 43/3 . 43/4
0.038 43/674
52
0.109
0.082 73
0.059 51
0.221 74
75
0.004 152
0.010 126
0.044
0.051 125 [भाग 1 1946
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 जून 2016
-" -
0.069
127
-"-
0.019
131
-
-" -
0.044
132
-"-
--
0.004
133.
--
"-
0.010
130
-"-
0.136
135
-"-
0.202
136
--
0.014
122
--
0.004
211
-"-
-" -
0.123
492/1, 492/2, 492/3 , 492/4 , 492/5 , 492/6 , 492/7, 492/8
501
0.078 शहडोल
सेंदुरी / 60
सोहागपुर
0.018
206/1 /क , 206/ 1 / ख, 206/2, 206/3 / क, 206 /3 /ख
0.101
205
-"-
0.193
204/1, 204/2
-"-
0.083
207
301
0.058
0.022
312
0.149
260
0.185
263
0.010
262
0.277
265
0.084
287
0.030
288
0.010
281
0.081
277/671 /1 /क, 277 /671 / 1 / ख, 277/671 / 1 / ग, 277/ 671 / 1 /घ. 277/671/2
0.010
277/669/1 , 277/669/2, 277/669/3
-"-
0.366
383/1, 383/2
0.345
384/1, 384/2
0.129
385/1, 385/2
0.004
386/1, 386/2
0.014
388/680
0.394
387
0.115
410
0.014
414/685
-" -
0.096
415/1 , 415/2 , 415/3 , 415/4, 415/5, 415/6 , 415/7
0.050
413
0.110
412
0.085
422/1/क, 422 / 1 / ख, 422/2 1947 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 जून 2016
-" -
0.077
421/1, 421/2
-"-
0.486
427/1, 427/2, 427/3
-"-
-"-
-"-
420
0.004 -"-
-"-
0.197
451
--
-"-
-" -
0.132
450/1, 450/2, 450/3
-"-
-"-
449
0.101 "
0.004
467/1, 467/2, 467/3
0.004
468/1 , 468/2
0.125
466
-"-
0.112
650/1/ क, 650 / 1 / ख, 650/2
-"-
0.086
651/1, 651/2
0.014
652
शहडोल सोहागपुर सेंदुरी / 60
0.477
533/1, 533/2
0.817
537/1 , 537/2 , 537/3 , 537/4/क, 537/4/ ख, 537 /4 / ग , 537/5 , 537/6 / क, 537 /6/ ख, 537/7. 537/8
-"-
0.403
536/1 / क: 536/ 1 /ख /1, 536/1 /ख / 2, 536/1 / ग. 536/2
0.588
599/1, 599/2, 599/3 , 599/4, 599/5/ क, 599 / 5/ ख
0.052
600
0.047
559/1, 559/2
-"-
0.167
543
-"-
0.573
542/1 , 542/2, 542/3
0.790
539/1 , 539/2
-"-
0.068
544/1, 544/2
-" -
0.249
541/1, 541/2
0.424
540/1, 540/2
0.245
538/1 , 538/2
0.075
611/1, 611/2
0.422
597/1 , 597/2
0.019
591
--
-"-
0.118
598/1 / क , 598 / 1 / ख, 598/2, 598/3 , 598/4, 598/5 , 598/6
-"-
-" -
0.086
606
-" -
-"-
0.234
605/1, 605/2, 605/3 , 605/4
0.226
601 [भाग 1 1948
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 जून 2016
प्ररूप- ख
(नियम 5 का उपनियम (2) देखिए)
दिनांक: 25.05.2016
क्रमांक 12/ बी-121 / 2015-16 अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि गैस परिवहन हेतु ग्राम धुरवार पटवारी हल्का क्रमांक 69-धुरवार, तहसील सोहागपुर, जिला शहडोल से GGS10 ग्राम नवलपुर, पटवारी हल्का क्रमांक नवलपुर-63, तहसील सोहागपुर, जिला शहडोल तक मध्यप्रदेश राज्य में, मेसर्स रिलायंस इण्डस्ट्रीज , लिमिटेड सी.बी.एम. प्रोजेक्ट शहडोल द्वारा भूमिगत पाइपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए । और अतएवं राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध हैं, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है । तीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाइपं लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा
अनुसूची
खसरा कमाक
तहसील
जिला
ग्राम / पटवारी हल्काकमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हैक्टयर में)
4
5 3
2
1
0.035
1107
धुरवार / 69
शहडोल सोहागपुर
-"-
-"-
0.272
1111
-"-
0.004
1112/1 , 1112/2
0.054
1335
-"-
-"-
0.178
1334/1, 1334/2
-"-
-"-
0.211
1339/1, 1339/2
-"-
0.149
1338/1, 1338/2
-"-
-"-
0.043
1295.
-"-
0.060
1194/1 , 1194/2, 1194/3 , 1194/4
-"-
-" -
-" -
0.055
1191
-"-
0.06
1193
0.040
1192 भाग 1 ]
1949
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 जून 2016
शहडोल सोहागपुर धुरवार / 69
-"-
-"- -"-
-"-
-" -
-"- -"-
-"-
-"-
-" - -"-
-"- -"-
-"-
-"-
-" -
-"-
-"-
-"-
-"-
-" -
--
-"-
--
-"-
-" -
-"- -"-
-"-
-"-
--
0.005 1093
0.015 1055
0.024 1056
0.004 1058
0.204 1057
0.019 1061
0.004 1064
0.117 1063/1, 1063/2
0.136 1062
0.012 1060
0.024 1068
0.109
1069/1, 1069/2, 1069/3 , 1069/4. 1069/5, 1069/6
1079
0.015
0.004 1077
1078
0.196
0.017 1080
0.008 1104/1, 1104/2, 1104/3
0.120 1102
0.079 1103
0.012 1100
0.004
1098/1, 1098/2, 1098/3 , 1098/4
0.004 1105
0.336
1106/1, 1106/2, 1106/3 , 1106/4
1126
0.043 1123
0.091 1122
0.117
0.073 1263
1262
0.018 1270
0.002 1269
0.012
0.106 1268
1164
0.005
0.052 1271/1, 1271/2
1267
0.004
0.030 1274/1, 1274/2 [भाग 1 1950
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 जून 2016
0.188 शहडोल
1273/1, 1273/2
सोहागपुर धुरवार / 69
-"-
0.008
1272/1, 1272/2
-" -
1280
0.113
1283
0.053 -"-
1284
0.004 -" -
-"-
0.079
1285
-" -
-"-
0.095
1340/1, 1340/2
0.045
1341
0.047
316/1, 316/2
0.004
319/1 , 319/2/1 , 319/2/2, 319/3 , 319/4, 319/5
0.004
318/1, 318/2
0.010
317/1, 317/2, 317/3 , 317/4, 317/5, 317/6/1 , 317/6/2
-"-
0.004
315/1 , 315/2
0.091
312/1, 312/2
-" -
0.012
311/1 , 311/2
-"-
0.004
310/1, 310/2
-"-
0.125
323
"
324
0.004 -"-
-"-
0.006
321
0.028
325
326
0.020
333
0.010
327
0.004
332
0.040 -"-
-"-
0.019
331
-"-
0.228
335/1, 335/2 , 335/3
-"-
356
0.084
357
0.013
0.079
355
0.047
354
347
0.004
348
0.046
349
0.057
0.004
350
352
0.032
351
0.007
0.088
373/1, 373/2, 373/3 , 373/4
374
0.018 1951
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 जून 2016
भाग 1 ]
सोहागपुर
शहडोल
धुरवार / 69 --
-"-
-"- -"-
- " -
-"-
-"-
-"- --
-"-
-"-
-"-
-"-
-"-
-" -
-" - -"-
-"-
-"-
--
-"-
-" -
-"-
-" -
-"-
-"- -"-
-"-
-"- --
-"- -"-
-"-
-"-
--
-"-
-"-
-" -
-"-
-" -
-"-
-"-
-"-
-" -
-"-
-" -
-"- -"-
--
-"-
-"-
0.016 372/1, 372/2, 372/3
371
0.004
0.127 375/1, 375/2
0.067
376/1/1 , 376/1/2 , 376/1/3, 376/1/4 , 376/2
0.111 377/1, 377/2
0.061 503
505
0.010
0.056 504
0.014 508/1 , 508/2
0.056 509
0.053 510
512
0.125
0.058 511
0.025 551/1, 551/2
0.068 550
549
0.004
0.019 552
548
0.067 545
0.027 546
0.067 547
0.071
0.104
599/1/1 , 599/1/2 , 599/1/3 . 599/2/1 , 599/2/2, 599/2/3
0.102 598/1 , 598/2 , 598/3
0.044
597/1, 597/2/1 , 597/2/2, 597/2/3 , 597/2/4
0.135
601/1/1 , 601/1/2 , 601/2 , 601/3
0.022 603/1, 603/2
0.149
604/1/1 , 604/1/2 , 604/2 , 604/3
605
0.139
0.040
609/1/1 , 609/1/2 , 609/2, 609/3 , 609/4
0.094
606/1, 606/2/1 , 606/2/2
0.050 607
415
0.115 413
0.020
0.010 412
456
0.010 1952
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 जून 2016
शहडोल सोहागपुर धुरवार / 69 -"-
-"-
-"-
-" -
-"-
-"-
--
-"-
-"-
-"-
-"-
-"- -"-
0.215
389
0.140
339
0.180
338/1/1, 338/1/2, 338/1/3. 338/1/4, 338/1/5
0.010
334/1, 334/2
0.020
337
0.040
336
0.050
340/1 , 340/2, 340/3
0.085
513
प्ररूप- ख
(नियम 5 का उपनियम (2)देखिए)
दिनांक: 25.05.2016
कमांक 13/ बी-121 /2015-16 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि गैस परिवहन हेतु ग्राम पोंगरी पटवारी हल्का क्रमांक 61 - पोंगरी , तहसील सोहागपुर, जिला शहडोल से GGS10 ग्राम नवलपुर, पटवारी हल्का क्रमांक नवलपुर-63, तहसील सोहागपुर, जिला शहडोल तक मध्यप्रदेश राज्य में, मेसर्स रिलायंस इण्डस्ट्रीज, लिमिटेड सी.बी.एम. प्रोजेक्ट शहडोल द्वारा भूमिगत पाइपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए । और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है. उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
i
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध हैं, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है । तीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा
तहसील
जिला.
ग्राम / पटवारी हल्का कमांक 1
2
3 शहडोल
पोंगरी / 61
सोहागपुर
-"-
-" -
-" -
-"-
-"-
-"-
-"-
-"- -"-
-" -
-"-
-" -
-"-
" -"-
-"-
-"-
अनुसूची
खसरा कमाक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हैक्टयर में)
4
5
723
0.090
0.052
722/1, 722/2
721
0.038
577
0.281
0.048
578/1, 578/2, 578/3 , 578/4 , 578/5
579
0.086
0.184
710
0.166
712/1, 712/ 2 / क , 712 / 2 / ख
0.185
713/1, 713/2 , 713/3
704
0.164
0.082
706/1 , 706/2/6. 706/ 2/ ख
705
0.010 1953 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 जून 2016
0.118 पोंगरी / 61
शहडोल सोहागपुर
690/1/ क, 690/ 1 / ख , 690/1 /ग. 690/2/ क,690 / 2 / ख
-"-
-"-
-"-
0.021
692
-"-
-"-
0.004
693.
-"-
-" -
0.114
694
-" -
-"-
0.339
687/1, 687/2
-"-
-"-
0.063
671
-" -
0.024
669
0.121
667/1 , 667/2
0.004
662
0.151 - " -
663/1, 663/2
0.219
655/1, 655/ 2 / क, 655 / 2 / ख, 655/2/ ग
0.316
654/1, 654/2
650
0.014
649
0.125
648
0.127
646
0.038
0.066
627/1 / क, 627 / 1 /ख, 627/ 1 /ग. 627/2
-"-
0.015
826
0.399 - " -
57/1, 57/2, 57/3/1 , 57/3/2, 57/4, 57/5 , 57/6 , 57/7, 57/8
-"-
0.022
63
-"-
0.112
64
-"-
-"-
0.079
66
-"-
0.117
73/1/ क, 73 / 1 / ख , 73/2
0.044
340
-"-
-" -
341
0.039
0.027
424/1 , 424/2/1 , 424/2/2 , 424/3
- " -
0.500
428/1, 428/ 1 / ख . 428/2, 428/3 , 428/4, 428/5 , 428/6 , 428/7
426
0.004
0.188
68/1, 68/2, 68/3 , 68/4, 68/5 , 68/6 , 68/7/1 , 68/7/2 . 68/8 [भाग 1 1954
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 जून 2016
0.145 शहडोल
पोंगरी / 61
71/1, 71/2, 71/3
सोहागपुर
72
0.071 -"-
-"-
0.129
782/1/1 , 782/1/2 , 782/1/3, 782/1/4
-" -
0.151
781/1, 781/ 2/ क/1, 781/ 2/क/2, 781/2/क/3 , 781 / 2/ख /1 , 781/2/ ख / 2, 781 /2/ ख /3, 781/2/ग, 781/3
-" -
0.115
780
0.043
779
-"-
0.318
776/1, 776/2, 776/3
0.014
778
777
0.004
0.597
754/1, 754/2 , 754/3 , 754/4, 754/5/ क. 754/ 5/ख, 754/6, 754/7
0.538
753/1, 753/2
0.175
724
0.098
725
- " -
0.117
592/1, 592/2/1 , 592/2/2 , 592/2/3, 592/2/4, 592/2/5, 592/2/6, 592/2/7
-"-
0.174
597/1, 597/ 2 / क , 597 / 2 / ख, 597/2/ ग, 597/ 3 / क, 597/ 3 /ख
--
600
0.021
0.102
591
0.012
589/1, 589/2
-"-
585
0.232
0.207
709/1/1 , 709/1/2 , 709/1/3 , 709/2/1 , 709/2/2, 709/2/3. 709/3
0.004
707
0.140
708/1 , 708/ 2 / क, 708/ 2 / ख , 708/2/ ग/ 1 /1 , 708/ 2 / ग /1 / 2. 708/2/7/1/3
689
0.004 -" -
688
0.139 -"-
-" -
670
0.004 -" -
740
0.043 1955 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 जून 2016
शहडोल
736.
0.131 पोंगरी / 61
सोहागपुर
0.173
737/1, 737/2, 737/3 , 737/4
-" -
738
0.299 -"-
-"-
0.363
739/1, 739/2, 739/3 , 739/4
"-
0.104
742/1, 742/2, 742/3, 742/4. 742/5
-" -
- " -
805
0.031 --
0.085
806/1, 806/2, 806/3
-"-
807
0.170 -"-
-"-
0.080
820/1 , 820/2 क, 820/2 ख , 820/2 ग, 820/2 घ
-"-
0.305
825/1, 825/2, 825/3 , 825/4
-"-
-"-
824
0.110 - " -
0.120
672/1, 672/2
-" -
-"-
673
0.170
0.050
685/1 , 685/2 , 685/3
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एल. एल. यादव, सक्षम प्राधिकारी उपायुक्त ( राजस्व) .