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मध्यप्रदेश
शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 26 ]
भोपाल , शुक्रवार, दिनांक 24 जून 2016- आषाढ़ 3 , शक 1938
विषय-सूची
( 1 ) राज्य शासन के आदेश , ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, भाग 1.-
(3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.
भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.
भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं,
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं,
( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, भाग 4.- (क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक,
(3 ) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख ) ( 1 ) अध्यादेश, ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद्के अधिनियम,
(ग ) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.
भाग १
राज्य शासन के आदेश
सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 25 मई 2016.
क्र. ई- 5-479 - आयएएस- लीव-5- एक. ( 1 ) श्री प्रभांशु कमल, आयएएस. , प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन , चिकित्सा शिक्षा विभाग को दिनांक 1 से 5 जुलाई 2016 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 6 जुलाई 2016 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
(2 ) श्री प्रभांशु कमल की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्रीमती गौरी सिंह, भाप्रसे , प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन , लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक सौंपा जाता है .
(3) अवकाश से लौटने पर श्री प्रभांशु कमल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(4) श्री प्रभांशु कमल द्वारा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , चिकित्सा शिक्षा विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती गौरी सिंह, भाप्रसे उक्त प्रभार से मुक्त होंगी.
(5) अवकाशकाल में श्री प्रभांशु कमल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री प्रभांशु कमल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य रहते रहते .
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नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2016.
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 जून 2016
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क्र. ई - 5-768 - आयएएस- लीव - 5- एक. ( 1 ) श्री संदीप यादव , आयएएस. , आयुक्त-सह- संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश को दिनांक 1 से 10 जून 2016 तक, दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 11 , 12 जून 2016 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है.
(2 ) श्री संदीप यादव की अवकाश अवधि में श्री नीतेश कुमार व्यास , भाप्रसे, आयुक्त, मध्यप्रदेश गृह निर्माण मण्डल तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास तथा पर्यावरण विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, आयुक्त- सह - संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश का प्रभार सौंपा जाता है.
(3) अवकाश से लौटने पर श्री संदीप यादव को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त- सह- संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(4) श्री संदीप यादव द्वारा आयुक्त-सह- संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री नीतेश कुमार व्यास उक्त प्रभार से मुक्त होंगे.
(5) अवकाशकाल में श्री संदीप यादव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री संदीप यादव अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
क्र. ई- 5-919- आयएएस- लीव-5- एक. ( 1 ) डॉ. जे. विजय कुमार, आयएएस. , मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, मण्डला कोदिनांक 6 से 17 जून 2016 तक, बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 5 जून 2016 एवं 18, 19 जून 2016 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
(2) अवकाश से लौटने पर डॉ. जे. विजय कुमार को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, मण्डला के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3 ) अवकाशकाल में डॉ. जे. विजय कुमार को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. जे. विजय कुमार अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
क्र. ई- 5-924- आयएएस - लीव-5- एक. ( 1 ) श्री चन्द्रमोहन ठाकुर, आयएएस. , मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत , छतरपुर को दिनांक 20 से 25 जून 2016 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ
[ भाग 1 दिनांक 18 , 19 जून 2016 एवं 26 जून 2016 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
(2) अवकाश से लौटने पर श्री चन्द्रमोहन ठाकुर को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, छतरपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3 ) अवकाशकाल में श्री चन्द्रमोहन ठाकुर को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री चन्द्रमोहन ठाकुर अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
भोपाल, दिनांक 26 मई 2016
क्र. ई- 1-178-2016-5- एक. श्री अजय सिंह गंगवार, भा.प्र.से. (2005 ) , कलेक्टर , जिला बड़वनी को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , मंत्रालय, भोपाल पदस्थ किया जाता है.
क्र. ई- 5-454- आयएएस- लीव- 5 - एक. ( 1 ) श्री बी. पी. सिंह, आयएएस. , अपर मुख्य सचिव , मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग को दिनांक 28 मई से 4 जून 2016 तक, आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
(2) श्री बी. पी. सिंह की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री रजनीश वैश्य, भाप्रसे, उपाध्यक्ष , नर्मदा घाटी विकास एवं पदेन अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन , नर्मदा घाटी विकास विभाग तथा प्रबंध संचालक, नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड तथा विकअ- सह- सदस्य ( पुनर्वास ) नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक सौंपा जाता है .
(3) अवकाश से लौटने पर श्री बी. पी. सिंह को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर मुख्य सचिव , मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) श्री बी. पी . सिंह द्वारा अपर मुख्य सचिव , मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री रजनीश वैश्य उक्त प्रभार से मुक्त होंगे .
:
(5 ) अवकाशकाल में श्री बी. पी. सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री बी. पी. सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 जून 2016
भाग 1 ]
चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 5 जून 2016 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है .
क्र. ई - 5-570- आयएएस- लीव-एक- 5.- ( 1 ) श्री अजीत केसरी , भाप्रसे, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग को दिनांक 24 मई से 1 जून 2016 तक, नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
(2 ) श्री अजीत केसरी की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री पी.सी. मीना, भाप्रसे , कृषि उत्पादन आयुक्त को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.
(2 ) श्री आकाश त्रिपाठी की अवकाश अवधि में श्री विवेक पोरवाल , भाप्रसे, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत् वितरण कंपनी लिमिटेड, भोपाल को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत् वितरण कंपनी लिमिटेड, इंदौर का प्रभार सौंपा जाता है.
(3) अवकाश से लौटने पर श्री अजीत केसरी को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3) अवकाश से लौटने पर श्री आकाश त्रिपाठी को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत् वितरण कंपनी लिमिटेड, इंदौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) श्री अजीत केसरी द्वारा प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री पी. सी. मीना उक्त प्रभार से मुक्त होंगे.
(5) अवकाशकाल में श्री अजीत केसरी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) श्री आकाश त्रिपाठी द्वारा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत् वितरण कंपनी लिमिटेड, इंदौर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री विवेक पोरवाल , प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत् वितरण कंपनी लिमिटेड, इंदौर के प्रभार से मुक्त होंगे .
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अजीत केसरी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
(5 ) अवकाशकाल में श्री आकाश त्रिपाठी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आकाश त्रिपाठी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
क्र. ई - 5-693 - आयएएस लीव- 5- एक.- ( 1 ) श्री अरूण तिवारी , आयएएस. , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विभाग को दिनांक 6 से 10 जून 2016 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 5 एवं 11 , 12 जून 2016 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
क्र. ई- 5-836- आयएएस- लीव- 5- एक.- ( 1 ) श्री एम. के. अग्रवाल, आयएएस. , कलेक्टर, जिला खण्डवा को दिनांक 2 से 17 जून 2016 तक, सोलह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 18, 19 जून 2016 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.
(2 ) श्री अरूण तिवारी की अवकाश अवधि में श्री व्ही. के. बाथम, भाप्रसे, प्रमुख सचिव संसदीय कार्य विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, प्रमुख सचिव, मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विभाग का प्रभार सौंपा जाता है. (2) श्री एम. के. अग्रवाल, की अवकाश अवधि में श्री अनुराग सक्सेना , भाप्रसे, अपर कलेक्टर, जिला खण्डवा को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, कलेक्टर, जिला खण्डवा का प्रभार सौंपा जाता है.
(3) अवकाश से लौटने पर श्री अरूण तिवारी को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3) अवकाश से लौटने पर श्री एम. के. अग्रवाल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला खण्डवा के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) श्री अरूण तिवारी द्वारा प्रमुख सचिव, मछुआ कल्याण तथा मत्स्यविभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री व्ही. के. बाथम, प्रमुख सचिव, मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विभाग के प्रभार से मुक्त होंगे .
(5 ) अवकाशकाल में श्री अरूण तिवारी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) श्री एम. के. अग्रवाल द्वारा कलेक्टर, जिला खण्डवा का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री अनुराग सक्सेना, कलेक्टर, जिला खण्डवा के प्रभार से मुक्त होंगे .
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अरूण तिवारी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
(5) अवकाशकाल में श्री एम. के. अग्रवाल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है यदि कि श्री एम. के. अग्रवाल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
क्र. ई- 5-732- आयएएस- लीव- 5 -एक. ( 1 ) श्री आकाश त्रिपाठी , आयएएस . , प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत् वितरण कंपनी लिमिटेड, इंदौर को दिनांक 1 से 4 जून 2016 तक, [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 जून 2016
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भोपाल, दिनांक 27 मई 2016
क्र. ई- 5-865 - आयएएस- लीव- 5- एक. ( 1 ) श्री व्ही . किरण गोपाल , आयएएस. , मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एवं संचालक, एड्स तथा अपर प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन कार्पोरेशन लिमिटेड को दिनांक 6 से 10 जून 2016 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 5 जून 2016 एवं 11 , 12 जून 2016 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
(2 ) श्री व्ही. किरण गोपाल की अवकाश अवधि में मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एवं संचालक, एड्स का प्रभार श्रीमती जयश्री कियावत, भाप्रसे, आयुक्त, महिला सशक्तिरण मध्यप्रदेश तथा पदेन प्रबंध संचालक, महिला वित्त एवं विकास निगम को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, सौंपा जाता है.
(3) अवकाश से लौटने पर श्री व्ही. किरण गोपाल, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक , स्थानापन्न मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एवं संचालक, एड्स तथा अपर प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन कार्पोरेशन लिमिटेड के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) श्री व्ही. किरण गोपाल द्वारा मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एवं संचालक, एड्स तथा अपर प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन कार्पोरेशन लिमिटेड का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती जयश्री कियावत, भाप्रसे केवल मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एवं संचालक, एड्स उक्त प्रभार से मुक्त होंगी.
(5 ) अवकाशकाल में श्री व्ही . किरण गोपाल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है यदि श्री व्ही. किरण गोपाल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
भोपाल, दिनांक 30 मई 2016
क्र. ई- 1-188-2016-5- एक. नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में दर्शाए भा. प्र. से. अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना ( 3 ) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है: -
तालिका
नवीन पदस्थापना क्र. अधिकारी का नाम एवं वर्तमान पदस्थापना
(1)
(2) 1 श्रीमती नीलम शमी राव ( 1992 ) , पदस्थापना के लिए प्रतिक्षारत .
ग्रामीण विकास विभाग तथा मुख्य
कार्यपालन अधिकारी,
(3) प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, भोपाल.
(3) (2)
(1)
आयुक्त,
कोष एवं लेखा तथा 2 डॉ. एम. के. अग्रवाल (2000 ) , कलेक्टर, खण्डवा.
पदेन सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
वित्त विभाग.
3 श्रीमती स्वाति मीणा नायक ( 2007 ) , कलेक्टर , खण्डवा अपर मिशन संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल.
4
कलेक्टर, बड़वानी श्री तेजस्वी एस . नायक ( 2009 ) , अपर आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास तथा पदेन उपसचिव. मध्यप्रदेश शासन , नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग.
(2 ) उपरोक्तानुसार डॉ. एम. के. अग्रवाल, भाप्रसे ( 2000 ) द्वारा आयुक्त, कोष एवं लेखा का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री अनिरुद्ध मुकर्जी, भाप्रसे ( 1993 ) , सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग केवल आयुक्त, कोष एवं लेखा के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे.
भोपाल , दिनांक 1 जून 2016
क्र. ई- 5-479- आयएएस- लीव- 5 - एक. ( 1 ) श्री प्रभांशु कमल, आयएएस. , प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन , चिकित्सा शिक्षा विभाग को दिनांक 25 जनवरी 2016 से 10 मार्च 2016 , 2 अप्रैल 2016, 7 अप्रैल एवं 4 मई 2016 कुल पांच दिन अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.
(2) अवकाशकाल में श्री प्रभांशु कमल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री प्रभांशु कमल, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य रहते रहते.
भोपाल, दिनांक 2 जून 2016
क्र. ई- 1-178-2016-5- एक.- श्री अजय सिंह गंगवार, भा.प्र.से. (2005 ) , उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय को, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग पदस्थ किया जाता है.
भोपाल , दिनांक 3 जून 2016
क्र. ई- 5-709 - आयएएस- लीव - 5 - एक. ( 1 ) श्रीमती सीमा शर्मा, आयएएस. , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , गृह विभाग को दिनांक 18 से 23 जुलाई 2016 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश 2237
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 जून 2016
भाग 1 ]
स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 16 , 17 जुलाई 2016 एवं 24 जुलाई 2016 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है.
(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती सीमा शर्मा को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3) अवकाशकाल में श्रीमती सीमा शर्मा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती सीमा शर्मा अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.
क्र. ई-5-1004- आयएएस- लीव -5- एक. ( 1 ) श्री दीपक सिंह , आयएएस. , अपर कलेक्टर, जिला इन्दौर को दिनांक 6 से 10 जून 2016 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 5 जून 2016 एवं 11 , 12 जून 2016 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है.
(2) अवकाश से लौटने पर श्री दीपक सिंह को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर कलेक्टर, जिला इन्दौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3) अवकाशकाल में श्री दीपक सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री दीपक सिंह , अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
भोपाल, दिनांक 4 जून 2016
क्र. ई- 5-821- आयएएस- लीव- 5 - एक. ( 1 ) श्री एस. सुहेल अली, आयएएस. , सचिव , राजस्व मंडल , ग्वालियर को दिनांक 6 से 10 जून 2016 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 5 एवं 11 , 12 जून 2016 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.
(2) अवकाश से लौटने पर श्री एस. सुहेल अली को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सचिव, राजस्व मण्डल, ग्वालियर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3 ) श्री एस. सुहेल अली को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एस. सुहेल अली अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
भोपाल, दिनांक 6 जून 2016
क्र. ई - 5-565- आयएएस- लीव- 5 - एक.- ( 1 ) श्रीमती गौरी सिंह, आयएएस. , प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग को समसंख्यक आदेश दिनांक 2 अप्रैल 2016 द्वारा दिनांक 13 जून से 2 जुलाई 2016 तक बीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया है , में आंशिक संशोधन करते हुए उन्हें अब दिनांक 20 जून 2016 से 2 जुलाई 2016 तक तेरह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 18 , 19 जून 2016 एवं दिनांक 3 जुलाई 2016 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
(2) श्रीमती गौरी सिंह की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री पंकज अग्रवाल, प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन , लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश जल निगम को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.
(3) अवकाश से लौटने पर श्रीमती गौरी सिंह को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4 ) श्रीमती गौरी सिंह द्वारा प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री पंकज अग्रवाल उक्त प्रभार से मुक्त होंगे.
(5) अवकाशकाल में श्रीमती गौरी सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है यदि श्रीमती गौरी सिंह, अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.
क्र. ई-5-842 - आयएएस - लीव -5 -एक. ( 1 ) श्री एस. पी. एस. सलूजा, आयएएस. , अपर आयुक्त, इन्दौर संभाग इन्दौर को दिनांक 13 से 17 जून 2016 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 11 , 12 जून 2016 एवं 18, 19 जून 2016 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है.
(2) अवकाश से लौटने पर श्री एस. पी . एस. सलूजा को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर आयुक्त, इन्दौर संभाग इन्दौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3 ) अवकाशकाल में श्री एस. पी. एस. सलूजा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एस. पी. एस. सलूजा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 जून 2016
2238
(3 ) अवकाशकाल में श्री डी. डी. अग्रवाल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री डी. डी. अग्रवाल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
क्र. ई- 5-882 - आयएएस- लीव-5-एक.-( 1 ) श्रीमती शिल्पा गुप्ता, आयएएस. , अपर परियोजना संचालक, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान को दिनांक 3 से 10 जून 2016 तक, आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . उक्त अवकाश के साथ दिनांक 11 एवं 12 जून 2016 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती शिल्पा गुप्ता को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर परियोजना संचालक, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
क्र. ई- 5-928- आयएएस- लीव- 5 - एक. ( 1 ) श्री अनुराग वर्मा, आयएएस. , मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत , मुरैना को दिनांक 13 से 17 जून 2016 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . उक्त अवकाश के साथ दिनांक 11 , 12 जून 2016 एवं 18, 19 जून 2016 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
(3 ) अवकाशकाल में श्रीमती शिल्पा गुप्ता को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(2) अवकाश से लौटने पर श्री अनुराग वर्मा को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक, स्थानापन्न मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत , मुरैना के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती शिल्पा गुप्ता अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.
(3 ) अवकाशकाल में श्री अनुराग वर्मा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अनुराग वर्मा , अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
क्र. ई- 5-896- आयएएस- लीव- 5 - एक. ( 1 ) श्री राजेन्द्र सिंह, आयएएस. , अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, म. प्र . मेला तीर्थ प्राधिकरण तथा राजस्व विभाग को दिनांक 20 से 25 जून 2016 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
क्र. ई- 5-941- आयएएस- लीव- 5 - एक. ( 1 ) श्री मुकेश कुमार शुक्ला, आयएएस. , कलेक्टर, शहडोल को दिनांक 18 से 20 मई 2016 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.
(2 ) अवकाशकाल में श्री मुकेश कुमार शुक्ला को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(2 ) अवकाश से लौटने पर श्री राजेन्द्र सिंह को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर सचिव , मध्यप्रदेश शासन, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, म. प्र. मेला तीर्थ प्राधिकरण तथा राजस्व विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मुकेश कुमार शुक्ला अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
(3) अवकाशकाल में श्री राजेन्द्र सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राजेन्द्र सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
क्र. ई - 5-964 - आयएएस- लीव- 5 - एक. ( 1 ) श्री ऋषि गर्ग , आयएएस . , अनुविभागीय अधिकारी , ( नरसिंहगढ़ ) , जिला राजगढ़ को दिनांक 6 से 25 जून 2016 तक, बीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 5 जून 2016 एवं 26 जून 2016 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.
(2) अवकाश से लौटने पर श्री ऋषि गर्ग को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अनुविभागीय अधिकारी , (नरसिंहगढ़ ) , जिला राजगढ़ के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
क्र. ई-5-901- आयएएस- लीव-5- एक. ( 1 ) श्री डी. डी. अग्रवाल, भाप्रसे ( 2002 ) अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विभाग , मंत्रालय, भोपाल को दिनांक 20 जून से 15 जुलाई 2016 तक, छब्बीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 18, 19 जून 2016 एवं 16 , 17 जुलाई 2016 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है .
(3) अवकाशकाल में श्री ऋषि गर्ग को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री ऋषि गर्ग , अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
(2) अवकाश से लौटने पर श्री श्री डी. डी. अग्रवाल को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
2239
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 जून 2016
भाग 1 ]
भोपाल , दिनांक 7 जून 2016 भोपाल , दिनांक 8 जून 2016
क्र. ई- 5-575 - आयएएस- लीव -5 - एक. ( 1 ) श्री एस. एन . मिश्रा, आयएएस . , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , परिवहन विभाग तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी , मध्यप्रदेश इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी को दिनांक 8 से 25 जून 2016 तक, अठारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
क्र.एफ 5-25-2011 -एक.-( 1 ) उच्च न्यायालय, न्यायाधिपतिगण (सेवा शर्तें) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अन्तर्गत मध्यप्रदेश के राज्यपाल, जस्टिस श्री मूलचंद गर्ग , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, ग्वालियर , खण्डपीठ ग्वालियर को निम्नांकित विवरण अनुसार कम्युटेड अवकाश स्वीकृत करते हैं:-
अवकाश अवधि
अ. क्र.
(3) (4) (5)
(2)
(1)
01 दिनांक 16 से
पूर्ण वेतन (2) श्री एस. एन . मिश्रा की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री व्ही. एल. कांताराव, भाप्रसे, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग , विकअ- सह- आयुक्त, उद्योग , प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य उद्योग निगम , वस्त्र निगम तथा लघु उद्योग निगम को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक सौंपा जाता है .
26 फरवरी 2016
तक..
कुल अवकाश का अभियुक्ति दिन प्रकार 11 तथा भत्तों सहित अवकाश.
(3) अवकाश से लौटने पर श्री एस. एन . मिश्रा को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, परिवहन विभाग तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी , मध्यप्रदेश इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, के. के. कातिया, अपर सचिव.
भोपाल , दिनांक 30 मई 2016 (4) श्री एस . एन. मिश्रा द्वारा प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, परिवहन विभाग तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी , मध्यप्रदेश इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री व्ही. एल . कांताराव उक्त प्रभार से मुक्त होंगे.
(5) अवकाशकाल में श्री एस . एन. मिश्रा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
क्र. ई - 5-837- आयएएस- लीव - 5- एक. ( 1 ) श्रीमती सुनीता त्रिपाठी , आयएएस. , सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल को दिनांक 29 अप्रैल से 4 मई 2016 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.
(6) प्रमाणित किया जाता है यदि श्री एस. एन. मिश्रा , अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
भोपाल , दिनांक 9 जून 2016
(2) अवकाशकाल में श्रीमती सुनीता त्रिपाठी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(3 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती सुनीता त्रिपाठी अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.
क्र. ई- 5-869 - आयएएस- लीव- 5- एक. ( 1 ) श्री अजय गुप्ता, आयएएस. , उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग को दिनांक 3 से 10 जून 2016 तक, आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 11 एवं 12 जून 2016 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
(2) अवकाश से लौटने पर श्री अजय गुप्ता को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
क्र. ई - 5-912 - आयएएस लीव-5- एक.- ( 1 ) श्री बी. विजयदत्ता , आयएएस. , मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, बालाघाट को दिनांक 21 से 30 अप्रैल 2016 तक, दस दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है . उक्त अवकाश के साथ दिनांक 1 मई 2016 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
(3) अवकाशकाल में श्री अजय गुप्ता को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(2) अवकाशकाल में श्री बी. विजयदत्ता को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अजय गुप्ता, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री बी. विजयदत्ता, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अन्टोनी डिसा, मुख्य सचिव.
2240
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 जून 2016
क्र. ई- 5-985- आयएएस- लीव- 5 - एक.- ( 1 ) सुश्री तन्वी हुड्डा, आयएएस. , सहायक कलेक्टर, जिला रतलाम को दिनांक 10 से 13 मई 2016 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 8 , 9 मई 2016 एवं 14, 15 मई 2016 के सार्वजनिक अवकाश को भी जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
(2) अवकाशकाल में सुश्री तन्वी हुड्डा, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(3 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि सुश्री तन्वी हुड्डा, अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.
भोपाल, दिनांक 1 जून 2016
क्र. ई- 5-649 - आयएएस- लीव - 5 - एक.-( 1 ) श्रीमती रश्मि अरूण शमी , आयएएस. , सचिव, ( कार्मिक) , मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग को समसंख्यक आदेश 12 मई 2016 द्वारा दिनांक 23 से 26 मई 2016 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया था, में आंशिक संशोधन करते हुए अब उन्हें दिनांक 23 से 25 मई 2016 तक, तीन का संशोधित/पुनरीक्षित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है .
(2) शेष कंडिकाएं समसंख्यक आदेश दिनांक 12 मई 2016 अनुसार यथावत्.
क्र. ई - 5-772 - आयएएस- लीव- 5 - एक.- ( 1 ) श्री पी. नरहरि, आयएएस. , कलेक्टर, जिला इन्दौर को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 18 मई 2016 द्वारा दिनांक 25 मई से 2 जून 2016 तक, नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, एतद्वारा निरस्त किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, फजल मोहम्मद , अवर सचिव " कार्मिक"
गृह विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल , दिनांक 13 जून 2016
क्र. एफ 1 ( ए) 399-1988 - ब- 2- दो - राज्य शासन द्वारा श्री सी.व्ही. मुनिराजू, भा.पु.से. , अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (एन्टी नक्सलाईट ऑपरेशन) पुलिस मुख्यालय , भोपाल का स्वास्थ्य खराब हो जाने कारण उन्हें दिनांक 26 मार्च से 22 मई 2016 तक, अठावन दिवस लघुकृत अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
(2) उक्त अवकाश के एवज में इनके लघुकृत अवकाश खाते से 116 दिवस का अर्द्धवैतनिक अवकाश घटाया जाता है.
(3) अवकाशकाल में श्री सी .व्ही. मुनिराजू, भा.पु.से. , को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, कमला उपाध्याय , अवर सचिव.
विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल, दिनांक 10 जून 2016
फा. क्र. 1 अ- 1-15- इक्कीस- ब (दो) .- राज्य शासन, महाधिवक्ता के परामर्श से उच्च न्यायालय में मध्यप्रदेश राज्य की ओर से पैरवी करने के लिए निम्नलिखित अधिवक्ताओं को अतिरिक्त महाधिवक्ता कार्यालय , इन्दौर में उनके नाम के समक्ष दर्शाए गए पद पर शासन द्वारा निर्धारित मासिक पारिश्रमिक पर दिनांक 12 जून से 31 जुलाई 2016 तक की अवधि के लिए पूर्ववर्ती शर्तों पर पुनर्नियुक्त करता है:-
अतिरिक्त महाधिवक्ता कार्यालय, इन्दौर उप महाधिवक्ता पद हेतु
अधिवक्ता का नाम
पद
क्रमांक
(2)
(3)
(1)
उप महाधिवक्ता
1 श्री पुष्यमित्र भार्गव
उप महाधिवक्ता
2 श्री दीपक रावेल
विधि अधिकारी/शासकीय अधिवक्ता
पद
अधिवक्ता का नाम
क्रमांक
(3)
(2)
(1)
विधि अधिकारी/शासकीय अधिवक्ता 1 सुश्री मिनी रविन्द्रन
विधि अधिकारी/ शासकीय अधिवक्ता 2 श्री मिलिन्द कुमार फडके
विधि अधिकारी/शासकीय अधिवक्ता 3 श्री योगेश मित्तल
विधि अधिकारी/शासकीय अधिवक्ता 4 श्री रोहित कुमार मंगल
विधि अधिकारी/शासकीय अधिवक्ता 5 श्री भुवन देशमुख
विधि अधिकारी/शासकीय अधिवक्ता 6 श्री मुकेश परवाल
उप विधि अधिकारी/उप शासकीय अधिवक्ता
पद
अधिवक्ता का नाम
क्रमांक
(2)
(3)
(1)
1 श्री अनिकेत अभय नायक उप विधि अधिकारी/उप शासकीय अधिवक्ता.
2241
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 जून 2016
भाग 1 ]
(3)
(2)
(1)
2 श्री पियूष जैन
उप विधि अधिकारी/उप शासकीय अधिवक्ता.
3 पृथा मोइत्रा
उप विधि अधिकारी/उप शासकीय अधिवक्ता.
4 श्री रोमेश दबे
उप विधि अधिकारी /उप शासकीय अधिवक्ता.
5 श्रीमती ममता शांडिल्य उप विधि अधिकारी/उप शासकीय अधिवक्ता.
उप विधि अधिकारी/उप शासकीय अधिवक्ता.
6 श्री अमित सिंह सिसौदिया.
इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29-2014 न्याय प्रशासन ( 14 ) कानूनी सलाहकार और परिषद् ( 3428 ) महाधिवक्ता- 01-वेतन- 001- अधिकारियों के वेतन के अन्तर्गत विकलनीय होगा.
फा. क्र. 1 अ- 1-15 - इक्कीस ब ( दो) .- राज्य शासन, महाधिवक्ता के परामर्श से उच्च न्यायालय में मध्यप्रदेश राज्य की ओर से पैरवी करने के लिए निम्नलिखित अधिवक्ताओं को अतिरिक्त महाधिवक्ता कार्यालय , ग्वालियर में उनके नाम के समक्ष दर्शाए गए पद पर शासन द्वारा निर्धारित मासिक पारिश्रमिक पर दिनांक 12 जून से 31 जुलाई 2016 तक की अवधि के लिए पूर्ववर्ती शर्तों पर पुनर्नियुक्त करता है:-
अतिरिक्त महाधिवक्ता कार्यालय, ग्वालियर उप महाधिवक्ता पद हेतु
पद
अधिवक्ता का नाम
क्रमांक
(2)
(3)
(1)
उप महाधिवक्ता
1 श्री विशाल मिश्रा
विधि अधिकारी/शासकीय अधिवक्ता अधिवक्ता का नाम
क्रमांक
पद (3)
(1)
(2)
विधि अधिकारी/शासकीय अधिवक्ता 1 श्री प्रबल प्रताप सिंह
विधि अधिकारी/शासकीय अधिवक्ता 2 श्री राजेन्द्र सिंह यादव
विधिअधिकारी/शासकीय अधिवक्ता 3 श्री भानु प्रताप सिंह
विधि अधिकारी/शासकीय अधिवक्ता 4 श्री कमल जैन
विधि अधिकारी/शासकीय अधिवक्ता 5 श्री प्रवीण निवस्कर
विधि अधिकारी/शासकीय अधिवक्ता 6 श्रीमती संगीता पचौरी
विधि अधिकारी/शासकीय अधिवक्ता 7 श्री आर.बी.एस. तोमर
विधि अधिकारी/शासकीय अधिवक्ता 8 श्री समीर जैन
उप विधि अधिकारी/उप शासकीय अधिवक्ता
पद
अधिवक्ता का नाम
क्रमांक
(3)
(2)
(1)
1 डा. अंजली ज्ञानानी उप विधि अधिकारी/उप शासकीय अधिवक्ता..
2 श्री राजेश शुक्ला उप विधि अधिकारी/उप शासकीय अधिवक्ता.
3 श्री आर. पी. गुप्ता उप विधि अधिकारी/उप शासकीय अधिवक्ता.
4 श्री अमित बंसल
उप विधि अधिकारी/उप शासकीय अधिवक्ता.
इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29-2014 न्याय प्रशासन ( 14 ) कानूनी सलाहकार और परिषद् ( 3428 ) महाधिवक्ता- 01-वेतन-001- अधिकारियों के वेतन के अन्तर्गत विकलनीय होगा.
फा. क्र. 3 (ए) 04-2016-2174- इक्कीस- ब( एक) .- उच्चतर न्यायिक सेवा के सदस्य श्री प्रताप कुमार तिवारी , तत्कालीन अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश , सिवनी ( वर्तमान में निलंबन के दौरान मुख्यालय , जबलपुर ) के विरुद्ध संस्थित विभागीय जांच के निष्कर्षों के आधार पर उनके विरुद्ध गंभीर कदाचरण के आरोप प्रमाणित पाये जाने पर उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश द्वारा फुलकोर्ट मीटिंग (by circulation) दिनांक 26 अप्रैल 2016 में पारित प्रस्ताव द्वारा उक्त न्यायिक अधिकारी को सेवा से पदच्युत (Dismissal from service ) किये जाने की अनुशंसा की गई है.
उक्त न्यायिक अधिकारी के सेवा अभिलेख तथा समस्त सामग्री पर विचार करने के उपरांत उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश की अनुशंसा से सहमत होते हुए राज्य शासन ने यह निर्णय लिया है कि श्री प्रताप कुमार तिवारी , तत्कालीन अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिवनी ( वर्तमान में निलंबन के दौरान मुख्यालय , जबलपुर ) को सेवा से पदच्चुत (Dismissal from service) किया जाए.
अतः मध्यप्रदेश सिविल सेवा ( वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील ) , नियम 1966 के नियम 10 के उपनियम ( ix ) के अन्तर्गत दीर्घ शास्ति अधिरोपित करते हुए एतद्वारा , राज्य शासन श्री प्रताप कुमार तिवारी , तत्कालीन अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश , सिवनी ( वर्तमान में निलंबन के दौरान मुख्यालय, जबलपुर ) को तत्काल प्रभाव से सेवा से पदच्युत (Dismissal from service) करता है.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 जून 2016
2242
भोपाल, दिनांक 13 जून 2016
फा. क्र. 1-6-89- इक्कीस - ब ( एक) -2081-2016.- स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 ( 1985 का सं. 61 ) की धारा 36 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति की सहमति से एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 1-6-89-इक्कीस-अ ( एक) , दिनांक 3 अप्रैल 1998 में, जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग -1 में दिनांक 17 अप्रैल 1998 को प्रकाशित हुई थी , निम्नलिखित और संशोधन करता है , अर्थात्ः-
संशोधन उक्त अधिसूचना में, अनुसूची में, अनुक्रमांक 9 , 11 , 12, 21 , 23 , 29, 36 , 38 , 51 एवं 52 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्ः-
अनुसूची न्यायाधीश का नाम तथा पदनाम
(2)
अनुक्रमांक (1)
"9 . श्री एम. के. शर्मा, सप्तम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, सागर 11. श्री बी. एस. रावत, द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , छतरपुर 12. श्री प्रकाश चन्द्र गुप्ता, विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियां ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम, पन्ना.
21. श्रीमती तृप्ति शर्मा , चतुर्थ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , रायसेन 23. श्रीमती वंदना जैन , प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, विदिशा 29. कु. सुमन श्रीवास्तव, द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , बैतूल 36. श्री रितुराज बसंत कुमार, विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियां ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम, राजगढ़.
38. श्री भरत सिंह, ओहरिया, विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियां ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम, रतलाम.
51. श्री राजेन्द्र कुमार वर्मा, सत्र न्यायाधीश, अलीराजपुर 52. श्रीमती सुनीता यादव , सत्र न्यायाधीश, अशोकनगर विशेष न्यायालय स्थानीय क्षेत्र/सेशन खण्ड (4)
(3)
सागर
सागर
छतरपुर छतरपुर
पन्ना
पन्ना
रायसेन
रायसेन
विदिशा विदिशा
बैतूल
बैतूल
राजगढ़
राजगढ़
रतलाम रतलाम
अलीराजपुर अलीराजपुर
अशोकगर ." अशोकनगर
यह संशोधन उस तारीख से प्रवृत्त होगा जिसको कि इस अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट न्यायाधीश उक्त न्यायालय में अपने पद का कार्यभार ग्रहण करें .
F. No. 1-6-89 - XXI- B- ( 1 ) 2081-2016. In exercise of the powers conferred by sub - section (2) of Section 36 of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (No. 61 of 1985) , the State Government, with the concurrence of the Chief Justice of the High Court of Madhya Pradesh , hereby , makes the following further amendment in this department's Notification No. F. 1-6-89 - XXI - A ( 1 ) dated 3rd April 1998 , which was published, in the Madhya Pradesh Gazette Part- 1 dated the 17th April 1998 , nemely :-
AMENDMENT
In the said Notification, in the Schedule for Serial No. 9, 11 , 12 , 21 , 23 , 29 , 36, 38 , 51 and 52 and entries relating thereto , the following serial number and entries relating thereto shall be substituted, namely:-
SCHEDULE Name and Designation of the Judge S. No.
(2)
(1)
"9. Shri M. K. Sharma , VIIth Additional Sessions , Judge, Sagar .
11. Shri B. S. Rawat , IInd Additional Sessions Judge , Chhatarpur.
Special Court Local area Session Divisions
(4)
(3)
Sagar Sagar
Chhatarpu Chhatarpu 2243
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 जून 2016
भाग 1 ]
(4)
(3)
(2)
(1)
Panna
Panna 12. Shri Prakash Chandra Gupta, Special Judge , Scheduled Castes , Schedule Tribes (Prevention of Atrocities ) Act, Panna .
Raisen
Raisen 21. Smt. Tripti Sharma , IVth Additional Sessions Judge , Raisen.
Vidisha
Vidisha
23. Smt. Vandana Jain , 1st Additional Sessions Judge , Vidisha .
Betul
Betul
29. Ku . Suman Shrivastava , IInd Additional Sessions Judge , Betul .
Rajgarh
Rajgarh
36. Shri Rituraj Basant Kumar , Special Judge , Scheduled Castes , Schedule Tribes ( Prevention of Atrocities ) Act, Rajgarh .
Ratlam
Ratlam
38. Shri Bharat Singh Ohariya , Special Judge , Scheduled Castes , Schedule Tribes (Prevention of Atrocities ) Act, Ratlam .
Alirajpur 51..
Alirajpur
Shri Rajendra Kumar Verma , Sessions Judge , Alirajpur.
Ashok Nagar. " 52.
Ashok Nagar
Smt . Sunita Yadav, Sessions Judge , Ashok Nagar
This amendment shall come into force from the date on which the judge as specified in this Notification assumes the charge of his office in the said Court .
भोपाल , दिनांक 15 जून 2016
(8 ) एवं मध्यप्रदेश विशेष न्यायालय नियम 2012 के नियम 7 ( 1 ) एवं नियम 8 ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्वारा श्री अशोक सोनी , उप संचालक अभियोजन, इन्दौर को मध्यप्रदेश विशेष न्यायालय अधिनियम, 2011 के अन्तर्गत गठित विशेष न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण एवं प्राधिकृत अधिकारी , इन्दौर के समक्ष विचाराधीन प्रकरणों में मध्यप्रदेश शासन की ओर से संचालन हेतु पदस्थापना ग्रहण करने की तिथि से 3 वर्ष की अवधि अथवा अन्यत्र आदेश होने तक के लिए विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करता है..
फा. क्र. 3 (ए) 5-2016 - इक्कीस- ब( एक) -2203.- राज्य शासन, उच्चतर न्यायिक सेवा के सदस्य श्री दिलीप कुमार मिश्र, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अनूपपुर को उनके द्वारा दिनांक 4 मई 2016 को प्रस्तुत सूचना पत्र के अनुक्रम में मध्यप्रदेश डिस्ट्रीक्ट एवं सेशन जजेस ( डेथ- कम- रिटायरमेंट बेनेफिट ) रुल्स , 1964 के नियम 2,3 सहपठित ऑल इंडिया सर्विसेस ( डेथ कम- रिटायरमेंट बेनेफिट ) रूल्स् 1958 के नियम 16 ( 2 - ए) के अन्तर्गत उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर स्वैच्छिक सेवानिवृत्त होने के लिए अनुज्ञात किया जाता है तथा उन्हें दिनांक 4 अगस्त 2016 के अपराह्न से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की स्वीकृति प्रदान करता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जे. के. वैद्य , सचिव.
वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, विरेन्दर सिंह , प्रमुख सचिव.
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 13 जून 2016
भोपाल , दिनांक 31 मई 2016
क्र. एफ- 10-17-2016- बी- ग्यारह. राज्य शासन , एतद्वारा , परियोजना रोजगार कार्यालय , सिंगरौली एवं नगर रोजगार कार्यालय, बुरहानपुर का नाम परिवर्तित कर क्रमशः जिला रोजगार कार्यालय, सिंगरौली एवं जिला रोजगार कार्यालय , बुरहानपुर किये जाने की अनुमति प्रदान करता है.
पंजी क्र. 1545-2016- इक्कीस - ब(दो ) .- राज्य शासन , जिला मुख्यालय - दतिया में नियुक्त नोटरी , श्री पुरूषोत्तम दास दुबे का दिनांक 9 नवम्बर 2015 को निधन होने के फलस्वरूप, नोटरी नियुक्ति आदेश दिनांक 2 जनवरी 2006 एवं नवीनीकरण आदेश दिनांक 17 दिसम्बर 2015 को अपास्त करते हुए श्री पुरुषोत्तम दास दुबे का नाम शासन द्वारा संधारित नोटरी पंजी से विलोपित करता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जी. एस. खैरवार, उपसचिव.
फा. क्र. 1 ( सी ) 09 - इक्कीस- ब ( दो ) -1921-2016.- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( क्रमांक 52 सन् 1974 ) की धारा 24 की उपधारा [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 जून 2016
2244
संस्कृति विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल, दिनांक 2 जून 2016
क्र. एफ- 11-13-2016- तीस.- राज्य शासन की यह राय है कि नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट किये गये प्राचीन स्मारक, पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष को विनष्ट किये जाने, क्षतिग्रस्त किये जाने, परिवर्तित किये जाने, विरूपित किये जाने , हटाये जाने, तितर- बितर किये जाने या उनका अपक्षय होने से संरक्षित करना आवश्यक है .
2. अतएव, मध्यप्रदेश एन्शीयेन्ट मान्युमेन्टस एण्ड आर्योलॉजीकल साईट्स एण्ड रिमेन्स एक्ट, 1964 ( क्रमांक 12 सन् 1964 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा , दो माह पश्चात् उक्त प्राचीन स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक के रूप में घोषित करने के अपने आशय की सूचना देता है.
3. किसी भी ऐसी आपत्ति पर, जो इस संबंध में उक्त प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष में हित रखने वाले किसी व्यक्ति से इस सूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से एक माह की कालावधि समाप्त होने के पूर्व प्राप्त हो, राज्य शासन द्वारा विचार किया जाएगा:-
अनुसूची
क्षेत्रफल
स्थल
स्वामित्व धार्मिक पूजा जिला तहसील
राज्य
के अधीन है
राजस्व खण्ड क्रमांक जिसे
स्मारक का नाम
अथवा नहीं
संरक्षण में
सम्मिलित
करना है
(9)
(8)
(7)
(6)
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
म. प्र.शासन
0.11/0045
हां
527
शिवमंदिर
पटना
रीवा
म. प्र .
रायपुर
हे. (पूरा )
(श्री शंकर
कलचुरियान.
30मी.
भगवान का
30मी.
मडफा मंदिर) .
526 523 760
33मी.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश प्रसाद मिश्र , सचिव.
2245
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 जून 2016
भाग 1 ]
श्रम विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल , दिनांक 8 जून 2016
क्र. एफ 4(ई )4-12- ए- सोलह- मध्यप्रदेश औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 ( क्र. 27 सन् 1960 ) की धारा 6 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 4 ( ई ) 4-2012- ए-सोलह, दिनांक 27 अगस्त 2015 जो मध्यप्रदेश के राजपत्र के भाग 1 में दिनांक 11 सितम्बर, 2015 को प्रकाशित हुई थी, अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार एतद्वारा , नीचे दी गई प्रथम एवं द्वितीय अनुसूची के कॉलम (2 ) में उल्लिखित व्यक्तियों को क्रमशः श्रम अधिकारी तथा उप श्रम अधिकारी नियुक्त करती है, अर्थात्ः-
प्रथम अनुसूची
अधिकारी का नाम (2)
अ. क्र. (1)
1. श्री आर. जी. पाण्डेय
2. श्री प्रभात दुबे
3. श्री एल. पी . पाठक
4. श्री आर. एस. यादव
5. श्री एच. सी. मिश्रा
6. श्री जे. एस. उद्दे
7. श्री एस. एस. दीक्षित
8. श्री आशीष पालीवाल
9. श्री भगवत प्रसाद
10. श्रीमती नीलम सिंह
11. श्रीमती मेघना भट्ट
12. श्रीमती पी. जासेमिन अली
13. श्री भानुप्रताप सिंह
14. डॉ. जी. डी. द्विवेदी
15. श्री कीर्ति कुमार गुप्ता
16. श्रीमती रजनी मालवीय
17. श्रीमती संध्या सिंह
18. श्री एच. के. अहिरवार
(1)
(2)
19. श्री एल. पी. धनोलिया
20. श्री चिरंजीत सिंह कुशवाह
21. श्री अरविन्द्र प्रकाश सक्सेना
22. श्री शैलेन्द्र सिंह सोलंकी
23. श्रीमती राखी जोशी
24. श्री दशरथ लाल सूर्यवंशी
25. श्री हेमचंद्र गुप्ता
26. श्री टी. डी. चौबे
27. श्री गोपाल स्वामी
28. श्री के. के. चौधरी
29. श्री अमर सिंह अलावा
30. श्री साहेबराव सेंदाणे
31 . श्री अनिल भोर
32. श्री बालादीन अहिरवार
33. श्री कुशल कुमार मतकर
34. श्री प्रेमनाथसिंह बघेल
35. श्री राजेन्द्र कुमार मिश्रा
36. श्री नरेन्द्र कुमार वर्मा
37. श्री सतीशचंद्र दुबे
38. श्री सुनील हेमराज जैन
39. श्री रमेशचंद्र बेनवाल
40. श्री कुशलसिंह मुजालदा
41. श्री दिनेश कुमार दालोद्रा
42. श्री नीलेश कुमार निगम
43. श्री के. एम. खिची
द्वितीय अनुसूची
अधिकारी का नाम
अ. क्र.
(2)
(1)
1. श्री देवीसिंह भदौरिया
2. श्री रामसंजीवन बुनकर
3. श्री विक्रमसिंह मण्डलोई
4. श्री के. पी. राकेश 2246
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 जून 2016
(2)
(1)
5. श्री जी. पी. परमार
6. श्री सखाराम ठाकुर
7. श्री राजेन्द्र कुमार तिवारी
8. श्री हरिनारायण शर्मा
9. श्री देवीसिंह चौहान
10. श्री राजेश कुमार मिश्रा
11 . श्री रामप्रकाश गर्ग
12. श्री रामगोपाल रजक
13. श्री रामचरण संतोरे
14. श्री दिनेशकुमार जैन
15. श्री गुलरेज अहमद सिद्धिकी
16. श्री सुभाषचंद्र पटेल
17. श्री रूद्रप्रताप सिंह
18. श्री मनोज कुमार मिश्रा
19. श्री संजय आर्य
20. श्री राजेश कुमार गुप्ता
21. श्री ज्ञानसिंह मेहदेले
22. श्री मोहन प्रसाद दुबे
23. श्री महेन्द्र सिंह बुंदेला
24. श्री केदारनाथ कस्तोर
25. श्री धन्यकुमार जैन
26. श्री शिवनारायण सांगुल्ले
27.. श्री शंभुप्रसाद चक्रवर्ती
28. श्री देवेन्द्र प्रसाद बाजपेयी
29. श्री घनश्याम गुप्ता
30. श्री प्रकाशचंद्र गुप्ता
31. श्री शैलेन्द्र मोहन पटेरिया
32. श्री ब्रजेश कुमार तिवारी
33. श्री गणेश प्रसाद जाटव
34. श्री राधाकिशन लोधी
उक्त अनुसूचियों में उल्लेखित अधिकारियों में से निलंबित, सेवा- निवृत्त एवं अवकाश पर गये अधिकारियों को ऐसी अवधि में अधिकार प्रत्यायोजित नहीं किये जायेंगे.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम. के. वाष्र्णेय, प्रमुख सचिव.
भोपाल , दिनांक 8 जून 2016
क्र. एफ 4( ई) 4-12 - ए- सोलह. भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ 4(ई)4-12- ए- सोलह , दिनांक 8 जून 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम. के. वाष्र्णेय , प्रमुख सचिव.
Bhopal , the 8th June 2016
No. F4 (E)4-12 - A-XVI . In exercise of the Powers conferred by sub- section ( 1 ) of Section 6 of the Madhya Pradesh Industrial Relation Act , 1960 (No. 27 of 1960) and in superession of this Department's Notification No. 4(E) -4-2012- A- XVI , Dated 27th August 2015 which was published in the Madhya Pradesh Gazette Part - I on 11th September 2015 the State Government , hereby, appoints persons , mentioned in column (2) of the First Schedule and the Second Schedule given below to be the Labour Officers and Deputy Labour Officers respectively , namely:-
FIRST SCHEDULE
S. No. Name of the Officer (1) (2)
1. Shri R. G. Pandey
2. Shri Prabhat Dubey
3 . Shri L. P. Pathak
4. Shri R. S. Yadav
5 . Shri H. C. Mishra
6. Shri J. S. Uddey
7. Shri S. S. Dixit
8. Shri Ashish Paliwal
9. Shri Bhagwat Prasad
10. Smt . Neelam Singh
11 . Smt . Meghna Bhatt
12. Smt . P. Jasemin Ali
13 . Shri Bhanu Pratap Singh
14. Shri G. D. Dwivedi
15. Shri Kirti Kumar Gupta
16. Smt . Rajni Malviya
17. Smt . Sandhya Singh
18 . Shri H.K. Ahirwar
19 . Shri L. P. Dhanoliya
20. Shri Chiranjitsing Kushwah भाग 1 ]
2247
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 जून 2016
(1) (2)
21. Shri Arvind Prakash Saxena 22. Shri Shailendra Singh Solanki 23. Smt. Rakhi Joshi
24. Shri Dasrathlal Suryavanshi 25. Shri Hemchandra Gupta 26. Shri T. D. Choubey
27. Shri Gopal Swami
28. Shri K. K. Choudhary
29. Shri Amar Singh Alawa 30. Shri Shaeb Rao Sendane 31. Shri Anil Bhor
32. Shri Baladin Ahirwar
33. Shri Kousal Kumar Matkar 34. Shri Preamnath Singh Bhagel 35. Shri Rajendra Kumar Mishra 36. Shri Narendra Kumar Varma 37. Shri Satish Chandra Dubey 38. Shri Sunil Hemraj Jain 39. Shri Ramesh Chandra Benwal 40. Shri Kushal Singh Muzalda 41. Shri Dinesh Kumar Dalodra 42. Shri Nilesh Kumar Nigam 43. Shri K. M. Khichi
SECOND SCHEDULE S. No. Name of the Officer
(2)
(1)
1. Shri Devi Singh Bhadoriya 2. Shri Ram Sajivan Bunkar 3. Shri Vikaram Singh Mandloi 4. Shri, K. P. Rakesh
5. Shri G. P. Parmar
6. Shri Sakharam Thakur 7. Shri Rajendra Kumar Tiwari 8. Shri Harinarayan Sharma 9. Shri Devi Singh Chouhan 10. Shri Rajesh Kumar Mishra 11. Shri Ramprasad Garg
12. Shri Ramgopal Rajak
(1) (2)
13. Shri Ramcharan Santore
14. Shri Dinesh Kumar Jain
15. Shri Gulrej Ahmed Siddique
16. Shri Subhaschandra Patel
17. Shri Rudraprattap Singh
18. Shri Manoj Kumar Mishra
19. Shri Sanjay Arya
20. Shri Rajesh Kumar Gupta
21. Shri Gyan Singh Mehdele
22. Shri Mohan Prasad Dubey
23. Shri Mahendra Singh Bundela
24. Shri Kedar Prasad Kastor
25. Shri Dhaney Kumar Jain
26. Shri Shiv Narayan Sangule
27. Shri Sumbhu Prasad Chakravarti
28. Shri Devendra Prasad Bajpai
29. Shri Ghanshyam Das Gupta
30. Shri Prakash Chandra Gupta
31. Shri Shelendra Mohan Pateria
32. Shri Brajesh Kumar Tiwari
33. Shri Ganesh Prasad Jatav
34. Shri Radhakishan Lodhi .
The officers mentioned in above schedule who are uner suspension , superammuated of on leave , shall not be delegated such powers during such period.
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , M. K. VARSHNEY. Principal Secy.
भोपाल, दिनांक 3 जून 2016
कर्मचारी राज्य बीमा क्र. एफ- 9-2-2000- ब- सोलह अधिसूचना, 1948 ( 34 सन् 1948 ) की धारा 87 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्वारा इस विभाग के समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 22 मई 2009 के अनुक्रम में मेसर्स ए.सी.ई. कटनी रिफेक्टरी वर्क्स कटनी को उक्त अधिनियम के प्रावधानों से दिनांक 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2016 तक की अवधि के लिए इस शर्त पर छूट प्रदान करता है कि आवेदक पूर्व से विद्यमान चिकित्सकीय सुविधाओं का स्तर पूर्ववत रखेगा तथा यथासंभव उसे उन्नत करेगा.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मिलिन्द गणवीर , अवर सचिव.
[ भाग 1 2248
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 जून 2016
भोपाल, दिनांक 15 जून 2016
कमांकः एफ-4 ई-2 / 2015 / ए-16 मध्यप्रदेश श्रम विधियां (संशोधन) और प्रकीर्ण एवं उपबंध अधिनियम, 2015 (मंक 21 सन् 2015) की धारा 5 के खण्ड (एक) द्वारा यथा संशोधित भवन तथा अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 (1996 का 28) की धारा 3 की उपधारा (1 क) द्वारा प्रदत शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, एतद्वारा , निम्नलिखित मदों को नियोजक द्वारा उपगत सन्निर्माण की लागत से अपवर्जित करती है , अर्थात्:-
(एक) लाभ ;
(दो) आयकर देयता ;
(तीन) वितीय लागत ;
(चार) न्यूनतम वैधानिक उपबंधों से परे किए गए कर्मचारियों के कल्याण पर उपगत व्यय;
(पांच) आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43)के अधीन छूट प्राप्त दान;
(छह) कर्मचारियों श्रमिकों के वेतन तथा मजदूरी को छोड़कर विज्ञापन एवं व्यापार वृद्धि हेतु किए गए खर्च;
(सात) लेखापरीक्षा शुल्क;
(आठ) निविदा खर्च;
(नौ) पूजा खर्च;
(दस) कानूनी प्रभार एवं शुल्क;
(ग्यारह) आस्तियों की बिकी पर घाटा तथा अपलिखित डूबंत ऋण,
(बारह) ऐसे इलैक्ट्रिक एवं इलैक्ट्रिानिक उपकरण जो फर्नीचर और फिक्सचरों की श्रेणी की परिधि में न आते हों;
स्पष्टीकरणः- किसी सन्निर्माण में प्रयुक्त संयंत्रों एवं मशीनरी की लागत निम्नलिखित रीति में सन्निर्माण की लागत में सम्मिलित की जा सकेगी, अर्थात्ः- (1) यदि संयंत्र एवं मशीनरी सन्निर्माण कार्य के लिए किराए पर लिए गए हैं तो परियोजना कालावधि के दौरान दिया गया किराया ।
यदि संयंत्र एवं मशीनरी खरीदी गई है अथवा स्वयं की है तो परियोजना कालावधि के दौरान उपगत अवक्षयण । 2249
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 जून 2016
भाग 1 ]
No. F - 4E - 2/ 2015 /A- XVI , In exercise of the powers conferred by sub- section ( 1A) of section 3 of the Building And Other Construction Workers Welfare Cess Act , 1996 (28 of 1996) , the State Government , hereby , excludes the following items from the cost of construction incurred by an employer , namely: -
(i) Profit;
(ii) Income tax liability;
(iii) Cost of finance;
(iv) Expenses on staff welfare incurred beyond minimum statutory provisions ;
v) Donation as exempted under Income Tax Act , 1961 (43 of 1961 ) ;
( (vi ) Advertising and business promotion expenses except salaries and wages of employees / Labourers ;
(vii ) Audit fees;
(viii) Tender expenses ;
(ix) Puja expenses ;
(x) Legal charges and fees;
(xi) Loss on sale of assets and bad debts written off;
(xii) Electric and electronic appliances not covered under the category of Furnitures and Fixtures ;
Explanation: - The cost of plant and machinery used in any construction shall be included in the cost of construction in the following manner , namely: -
(1) If plant and machinery are hired for construction work, hiring charges during the project period .
(2) If plant and machinery are purchased or owned , the depreciation incurred during the project period .
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 जून 2016
2250
कमांकः एफ-4ई-2 / 2015 / ए-16 मध्यप्रदेश श्रम विधियां (संशोधन) और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 2015 (क्रमांक 21 सन् 2015) की धारा 5 के खण्ड (दो) द्वारा यथासंशोधित भवन तथा अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 (1996 का 28) की धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, एतद्वारा , वह रीति विनिर्दिष्ट करती है, जिसमें अपील की जाएगी, अर्थात्ः-
(1) धारा 5 के अधीन किए गए निर्धारण के किसी आदेश से अथवा धारा 12 के अधीन शास्ति अधिरोपित करने वाले किसी आदेश से व्यथित कोई नियोक्ता ऐसे आदेश की प्राप्ति से तीन माह के भीतर उस आदेश के विरूद्ध अपील प्राधिकारी को अपील कर सकेगा ।
② अपील के साथ निम्नलिखित संलग्न किए जाएंगे;-
(क) आदेश जिसके विरूद्ध अपील की गई है;
(ख) उपकर कलक्टर से इस आशय का प्रमाण-पत्र कि, ऐसी अपील से संबंधित, यथास्थिति, उपकर अथवा शास्ति अथवा दोनो की अविवादित रकम जमा की जा चुकी है;
(ग) उपकर की विवादित रकम का 25 प्रतिशत;
(घ) ऐसी अपील के अधीन, यथास्थिति, विवादित रकम अथवा शास्ति अथवा दोनो के एक प्रतिशत के समकक्ष शुल्क के जमा की रसीद;
विवादित बिन्दुओं का कथन;
2251
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 जून 2016
भाग 1 ]
(च) ऐसे दस्तावेज जो उपकर की विवादित राशि एवं उन मदों की लागत जो विवादित हों, स्पष्टः दर्शित करती हो;
(छ) दस्तावेजी साक्ष्य र्जा विश्वसनीय हों ।
③ यदि ऐसी अपील स्वीकार कर ली गई है तब खण्ड (2) के उपखण्ड (ग) के अधीन यथावर्णित विवादित उपकर की 25 प्रतिशत रकम ऐसे आदेश को बोर्ड प्रस्तुत करने की तारीख से एक माह की कालावधि के भीतर अपीलार्थी के वापस कर दी जाएगी । ④ यदि ऐसी अपील आंशिक रूप से स्वीकार की गई है तब खण्ड (2) के उपखण्ड (ग) के अधीन यथावर्णित विवादित उपकर की 25 प्रतिशत रकम यथास्थिति,-
(एक) भुगतान योग्य अतिशेष उपकर के विरूद्ध पूर्णतः समायोजित की जाएगी और उपकर की शेष रंकम निर्धारणकर्ता अधिकारी द्वारा पारित किए गए मूल निर्धारण आदेश की तारीख ' से 30 दिन के पश्चात् 2 प्रतिशत की दर से प्रतिमाह अथवा माह के भाग पर ब्याज सहित भुगतान योग्य होगी;
(दो) भुगतान योग्य अतिशेष उपकर के विरूद्ध अंशतः समायोजित की जाएगी और शेष रकम ऐसे आदेश को बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करने की तारीख से एक माह की कालावधि के भीतर अपीलकर्ता को वापस कर दी जाएगी ।
⑤ यदि ऐसी अपील अस्वीकृत अथवा निरस्त कर दी जाती है तब अपीलकर्ता बोर्ड को निर्धारण आदेश की तारीख से 30 दिन के पश्चात् 2 प्रतिशत की दर से प्रतिमाह अथवा माह के भाग पर ब्याज सहित भुगतान करेगा ।
⑥ यदि ऐसी रकम प्रतिप्रेषित कर दी जाती है, तब निर्धारणकर्ता अधिकारी अपीलीय प्राधिकारी द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार प्रकरण को नए सिरे से निर्धारित करेगा । खण्ड (2) के उपखण्ड (ग) के अधीन यथावर्णित विवादित उपकर की 25 प्रतिशत रकम नवीन निर्धारण अदेश पारित किए जाने तक निर्धारणकर्ता अधिकारी के पास जमा रहेगी । [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 जून 2016
2252
नवीन निर्धारण आदेश जारी कर दिए जाने पर विवादित उपकर की 25 प्रतिशत रकम यथास्थिति,-
(एक) भुगतान योग्य अतिशेष उपकर के विरूद्ध पूर्णतः समायोजित की जाएगी और उपकर की शेष रकम निर्धारणकर्ता अधिकारी द्वारा पारित किए गए मूल निर्धारण आदेश की तारीख से 30 दिन के पश्चात् 2 प्रतिशत की दर से प्रतिमाह अथवा माह के भाग पर ब्याज सहित भुगतान योग्य होगी;
(दो) भुगतान योग्य अतिशेष उपकर के विरूद्ध अशंतः समायोजित की जाएगी और शेष रकम ऐसे आदेश को बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करने की तारीख से एक माह की कालावधि के भीतर अपीलकर्ता को वापस कर दी जाएगी ।
No. F - 4E- 2 / 2015 / A - XVI , In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1) of section 11 of the Building And Other Construction Workers Welfare Cess Act, 1996 (28 of 1995) , as amended by clause ( ii ) of section 5 of the Madhya Pradesh Labour Laws (Amendment) and Miscellaneous Provisions Act , 2015 (No. 21 of 2015) , the State Government, hereby , specifies the manner in which appeal may be preferred , namely: - (1) An employer aggrieved by an order of the assessment made under section 5 or by an order imposing penalty made under section 12 may appeal against such order , within three months of the receipt of such order to the Appellate Authority.
(2) The appeal shall be accompanied with , -
(a) The order appealed against;
undisputed a certificate from the Cess Collector to this effect that the
(b)
relating to such appeal amount of Cess or penalty or both , as the case may be ,
has been deposited;
(c) 25% of disputed amount of cess ;
the dispute (d) receipt of deposit of fee equivalent to one percent of the amount in
appeal ,
or penalty or both , as the case may be , under such
(e) a statement of points in dispute;
of
items documents indicating clearly the disputed amount of Cess and (1)
costs which are in dispute;
(g) documentary evidence relied upon .
(3) If such appeal is accepted , then the 25 % amount of the disputed cess as mentioned under sub - clause (c) of clause (2) shall be refunded to the appellant within a period of one month from the date of submission of such order before the Board.
cess as (4) If such appeal is partially accepted then the 25 % amount of the disputed mentioned under sub- clause (c) of clause (2) shall be , -
(1) fully adjusted against the balance cess payable and the remaining amount of cess shall be payable with an interest at the rate of 2% for every month or part of a month after 30 days from the date of original assessment order made by the Assessing Officer;
2253
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 जून 2016
भाग 1 ]
or
(ii) partly adjusted against the balance cess payable and the remaining amount shall be refunded to the appellant, within a period of one month from the date of submission of such order before the Board , as the case may be .
(5) If such appeal is rejected or dismissed , then the appellant shall pay the balance amount of cess to the Board with an interest at the rate of 2% for every month or part of a month after 30 days from date of assessment order madeby the Assessing Officer.
case afresh (6) If such appeal is remanded , then the Assessing Officer shall assess the according to the directions given by the Appellate Authority . The 25% amount of disputed cess as mentioned under sub- clause (c) of clause (2) shall remain deposited with the Assessment Officer till the Assessment Order is passed afresh .
(7) On issuing fresh Assessment Order the 25% amount of disputed cess shall be, - (i) fully adjusted against the balance cess payable and the remaining amount of cess shall be payable with an interest at the rate of 2% for every month or part of a month after 30 days from the date of original assessment order made by the Assessing Officer;
or
(ii ) partially adjusted against the balance cess payable and the remaining amount shall be refunded to the appellant , within a period of one month from the date of submission of such order before the Board , as the case may be .
कमांकः एफ-4ई-2/ 2015/ ए-16 मध्यप्रदेश श्रम विधियां (संशोधन) और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 2015 ( क्रमांक 21 सन् 2015) की धारा 16 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, एतद्वारा , उन समस्त सहायक श्रम आयुक्तों, श्रम पदाधिकारियों एवं सहायक श्रम पदाधिकारियों को, जो कि कार्यालय प्रमुख के रूप में कार्यालय के प्रभार में हों, उनकी अधिकारिता के जिलों हेतु मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में निम्नलिखित अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघनों हेतु, उक्त अधिनयम की धारा 16 की उपधारा (2) के खण्ड (एक) और (दो) में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार प्रशमन करने हेतु अधिकृत करती है :-
(1) समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 (1976 का 25)
श्रम विधि ( विवरणी देने और रजिस्टर रखने से कतिपय स्थापनाओं को छूट) अधिनियम , 1988 (1988 का 51 )
③ न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948(1948 का 11).
(4) मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 (1936 का 4)
विक्रय संवर्द्धन कर्मचारी (सेवा शर्त) अधिनियम, 1976( 1976 का 11) [ भाग 1 2254
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 जून 2016
No. F -4E - 2 / 2015 / A - XVI , In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of section 16 of the Madhya Pradesh Labour Laws (Amendment) and Miscellaneous Provisions Act , 2015 ( No. 21 of 2015 ) , the State Government , hereby authorizes all the Assistant Labour Commissioners , Labour Officers and Assistant Labour Officers , holding charge as head of the office within the district of their respective jurisdiction to exercise powers under the following Act , as applicable in the State, for compounding of offences for breach of provisions of the Act, in the manner as mentioned under clause (a) and (b) of ( 1) of section 16 of the said Acts , namely: -
(1 ) Equal Remuneration Act , 1976 (No. 25 of 1976)
(2) Labour Laws ( Exemption from Furnishing Returns and Maintaining Registers by Certain Establishments) Act , 1988 (No.51 of 1988)
(3) Minimum Wages Act , 1948 (No , 11 of 1948)
(4) Payment of Wages Act , 1936 (No. 4 of 1936)
(5) Sales Promotion Employees (Conditions of Service) Act , 1976 ( No.11 of 1976) .
कमांकः एफ-4ई-2 /2015 / ए-16 मध्यप्रदेश श्रम विधियां (संशोधन) और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 2015 (क्रमांक 21 सन् 2015) धारा 17 एवं मध्यप्रदेश श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1982 (क्रमांक 36 सन् 1983) की धारा 14-घ एवं मध्यप्रदेश दुकान तथा स्थापना अधिनियम, 1958 (क्रमांक 25 सन् 1958 ) की धारा 54 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) दिनांक 07 अक्टूबर , 2014 में प्रकाशित स्वप्रमाणीकरण योजना में यथा अधिसूचित विवरणियों को निम्नलिखित अधिनियमों के अंतर्गत नियोजकों अथवा स्थापनाओं द्वारा संधारित किए जाने वाले प्रपत्रों, अभिलेखों, पंजियों एवं विवरणियों के बदले में विकल्प के रूप में अधिसूचित करती है, अर्थात्:-
1 ठेका श्रम (विनियमन और उत्पादन) अधिनियम, 1970 (1970 का 37)
2 समान पारिश्रमिक अधिनियम , 1976 (1976 का 25)
3 कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का 63)
4 औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14)
5 अन्तरराज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा शर्त) अधिनियम, 1979 (1979 का 30)
6 श्रम विधि (विवरणी देने और रजिस्टर रखने से कतिपय स्थापनो की छूट)
अधिनियम, 1988 (1988 का 55)
7 प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम , 1961 ( 1961 कां 53)
8 न्यूनतम मजदूरी अधिनियम , 1948 (1948 का 11)
9 मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम, 1961 (1961 का 27)
10 बोनस संदाय अधिनियम, 1965 (1965 का 21 )
11 उपदान संदाय अधिनियम, 1972 (1972 का 39)
12 मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 (1936 का 4)
13 विक्रय संवर्द्धन कर्मचारी (सेवा शर्त) अधिनियम, 1976 (1976 का 11 )
14 मध्यप्रदेश श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1982 (क्रमांक 36 सन् 1983)
15 मध्यप्रदेश दुकान तथा स्थापना अधिनियम, 1958 (क्रमांक 25 सन् 1958)
टिप्पणी- राज्य सरकार उपर्युक्त दर्शाई गई पंजियों एवं अभिलेखों को कम्प्यूटरीकृत अथवा डिजीटल स्वरूप में संधारित किया जाना भी अनुमत करती है । 2255
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 जून 2016
भाग 1 ]
No. F - 4E- 2-2015 - A- XVI . In exercise of the powers conferred by Section 17 of the Madhya Pradesh Labour Laws (Amendment ) and Miscellaneous Provisions Act , 2015 (No. 21 of 2015) and by Section 14-D of the Madhya Pradesh Shram Kalyan Nidhi Adhiniyam, 1982 (No. 36 of 1983 ) and by Section 54 of the Madhya Pradesh Shops and Establishments Act, 1958 (No. 25 of 1958 ) , the State Government , hereby, notifies alternate forms for maintaining registers and records and furnishing returns by as employer or establishment as notified under Voluntary Compliance Scheme , published in the Madhya Pradesh Gazette ( Extraordinary ) , dated 7th October, 2014, in lieu of the forms perscribed under the following Acts and the rules made thereunder , namely :-
(1) Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970 (No. 37 of 1970)
(2) Equal Remuneration Act, 1976 (No. 25 of 1976)
(3) Factories Act , 1948 (No. 63 of 1948)
(4) Industrial Disputes Act , 1947 (No. 14 of 1947)
(5) Inter- State Migrant Workmen (Regulation of Employment and Conditions of Service ) Act , 1979 (NO. 30 of 1979 ) .
(6) Labour Laws (Exemption from Furnishing Returns and Maintaining Registers by Certain Establishments ) , Act, 1988 (No. 51 of 1988)
(7) Maternity Benefit Act , 1961 (No. 53 of 1961 )
(8) Minimun Wages Act, 1948 (No. 11 of 1948 )
(9) Motor Transport Workers Act, 1961 (No. 27 of 1961 )
(10) Payment of Bonus Act, 1965 (No. 21 of 1965)
(11) Payment of Gratuity Act , 1972 (No. 39 of 1972)
(12) Payment of Wages Act 1936 (No. 4 of 1936)
(13) Sales Promotion Employees (Conditions of Service) Act , 1976 (No. 11 of 1976)
(14) Madhya Pradesh Shram Kalyan Nidhi Adhiniyam, 1982 (No. 36 of 1983 )
(15) Madhya Pradesh Shop and Establishments Act, 1958 (No. 25 of 1958)
Note. The State Government also allows the registers and records , as mentioned above , to be maintained in computerized or digital formats .
क्रमांक-एफ-4ई-2 / 2015 / ए-16 मध्यप्रदेश दुकान तथा स्थापना अधिनियम, 1958 (क्रमांक 25 सन् 1958) की धारा 53 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, इस संबंध में पूर्व में जारी समस्त अधिसूचनाओं को अतिष्ठित करते हुए , एतद्वारा , उन समस्त सहायक श्रम आयुक्तों, श्रम पदाधिकारियों एवं सहायक श्रम पदाधिकारियों को, जो कि कार्यालय प्रमुख के रूप में कार्यालय के प्रभार में हों, उनकी क्षेत्राधिकारिता के जिलों में, उक्त अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन पर, उक्त अधिनियम में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, समझौता करने हेतु अधिकृत करती है । [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 जून 2016
2256
No. F - 4E - 2 / 2015 / A-XVI , In exercise of the powers conferred by section 53 of the Madhya Pradesh Shops and Establishments Act , 1958 , as amended by section 6 of the Madhya Pradesh Shops and Establishments (Amendment) Act , 2014 , the State Government, in supersession of all the previous, notifications in this behalf, hereby authorizes all the Assistant Labour Commissioners , Labour Officers and Assistant Labour Officers , holding the charge as head of the office , within the district of their respective jurisdiction to exercise powers under the said Act for compounding of offences for breach of provisions of the said Act in the manner as prescribed under the said section .
क्रमांकः एफ-4ई-2/ 2015 / ए-16 मध्यप्रदेश श्रम विधियां (संशोधन) एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 2015 (क्रमांक 21 सन् 2015) की धारा 9 के खण्ड (एक) के उपखण्ड (ख) द्वारा यथासंशोधित कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 65 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, एतद्वारा, वयस्क कर्मकारों की साप्ताहिक अतिकाल पंजी का निम्नलिखित प्रारुप अधिसूचित करती है :-
प्रारुप क्रमांक-11 - क
वयस्क कर्मकारों की साप्ताहिक अतिकाल पंजी
2. पद
1. कर्मकार का नाम
4. टिकिट क्रमांक-
3.
विभाग
5. सप्ताह दिनांक से दिनांक -तक
कमांक दिनांक
उस दिनांक को ओवरटाइम कार्य के घंटे
उस दिनांक को कार्य के कुल घंटे उस दिनांक को कार्य की समान्य अवधि (घंटों में)
(4)
(5) (1)
(2)
(3)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
योग
1 .
सप्ताह में सामान्य कार्य के कुल घंटे
2.
सप्ताह में ओवरटाइम कार्य के कुल घंटे
3.
सप्ताह में कार्य के कुल घंटे
4.
वेतन की सामान्य दर
5.
ओवरटाइम कार्य की वेतन दर
कर्मकार के हस्ताक्षर अधिकारी के हस्ताक्षर 2257
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 जून 2016
भाग 1 ]
No. F -4E - 2 / 2015 /A - XVI , In exercise of the powers conferred by sub - section (3) of section 65 of the Factories Act, 1948 (63 of 1948 ) , as amended by sub - clause (b) and clause (i ) of section 9 of the Madhya Pradesh Labour Laws (Amendment) and Miscellaneous Provisions Act , 2015 ( No. 21 of 2015) , the State Government , hereby , notifies the format of "Weekly Overtime Register for adult Workers " as follows , namely: -
"Form No. 11 -A
Weekly Overtime Register for adult Workers
2. Designation .
1. Name of the Worker
4. Ticket No ...
3 . Department ..
To Date
Week- From Date ...
5.
Date
S.No.
Total hours worked on the date
Overtime hours worked on the date
Normal hours worked on the date
(5)
(4)
(3).
(2)
(1)
1.
2 .
3 .
4.
5.
6.
Total
1. Total overtime hours worked during the week
2. Total overtime hours worked during the week
3. Total hours worked during the week
4. Normal rates of wages
5. Overtime rate of wages
Signature of worker. " .
Signature of officer
क्रमांकः एफ-4ई-2 / 2015 / ए-16 मध्यप्रदेश श्रम विधियां (संशोधन) और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 2015 (क्रमांक 21 सन् 2015) की धारा 9 के खण्ड (दो) के उपखण्ड (ख) द्वारा यथासंशोधित कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का 63) की धारा 66 की उपधारा (1 क) द्वारा प्रदत शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, एतद्वारा , उन महिलाओं की, जिनसे रात 8 बजे से सुबह 6 बजे के बीच किसी कारखाने अथवा विनिर्माण प्रक्रिया में काम करने की अपेक्षा की जाती है या काम करने की अनुज्ञा दी जाती है, सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित शर्तें विनिर्दिष्ट करती है , अर्थात्: -
1. नियोजक तथा अन्य उत्तरदायी व्यक्तियों का यह कर्तव्य होगा कि वे कार्यस्थल अथवा संस्थान में यौन उत्पीड़न किए जाने का निवारण करें अथवा उसका प्रतिरोध करें और ऐसी घटना होने पर उसकी सूचना पुलिस को दें तथा घटना के उत्तरदायी व्यक्तियों को अभियोजित करने की कार्रवाई करने के लिए अग्रसर हों । [ भाग 1 2258
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 जून 2016
2. समस्त नियोजक अथवा कार्यस्थल अथवा कारखाने के भारसाधक व्यक्ति यौन उत्पीड़न रोकने के लिए समस्त आवश्यक कदम उठाएंगे ।
3. किसी आपराधिक प्रकरण की दशा में नियोजक द्वारा विधि के अनुरुप समुचित कार्रवाई अविलम्ब की जाएगी वे यह सुनिश्चित करेंगे कि यौन उत्पीड़न से पीड़ित तथा उनके साक्षियों को उत्पीड़ित न किया जाए तथा इस मामले में कोई भेदभाव न बरता जाए , प्रभावित श्रमिक के अनुरोध करने पर यदि आवश्यक हो तो अपराध करने वाले का पाली अथवा विभाग से स्थानान्तरण किया जाए । नियोजक द्वारा यथावश्यक अनुशासनात्मक कार्यवाही भी की जाएगी ।
4. कारखाने में नियोजक, शिकायत की सुनवाई की समुचित व्यवस्था प्रणाली संधारित करेंगे तथा ऐसी प्रणाली में समयबद्ध तरीके से शिकायतों का निराकरण भी सुनिश्चित करेंगे । यदि यह आवश्यक समझा जाए तो एक शिकायत समिति का गठन किया जाएगा जिसमें एक विशेष सलाहकार होगा । शिकायत समिति की मुखिया महिला होगी ।
5. महिला कर्मचारियों को उनके अधिकारों के प्रति जागरुक बनाया जाएगा । विशेष तौर पर इस विषय पर दिशा- निर्देशों को मुख्य रुप से अधिसूचित किया जाएगा ।
6. जब कभी यौन उत्पीड़न की घटना किसी तृतीय पक्षकार द्वारा किसी कृत्य या लोप द्वारा की जाए, वहां नियोजक अथवा कारखाने के भारसाधक व्यक्ति द्वारा सहायता और निवारक कार्यवाही के रुप में प्रभावित व्यक्ति को समुचित सहायता दिए जाने के लिए समस्त आतप्रशक्त कदम उठाए जाएंगे ।
7. नियोजक यह भी सुनिश्चित करेंगे कि किसी एक पाली में पांच से कम महिला श्रमिक नियोजित न हों ।
8. नियोजक न केवल कारखानों के अन्दर अपितु कारखानों के चारों ओर तथा ऐसी समस्त जगहों पर प्रकाश की पर्याप्त व्यवस्था करेंगे जहां पर कि रात्रिकालीन पाली के दौरान महिला श्रमिक उनकी आवश्यकता अनुसार आती जाती हों ।
9. रात्रि पाली के दौरान प्रवेश तथा निर्गम स्थल पर महिला श्रमिकों के लिए सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्था की जाएगी ।
10. समय से पहले आने पर तथा कार्य के पश्चात् महिला श्रमिकों को बैठने के लिए पर्याप्त संख्या में वर्क शेड उपलब्ध कराए जाएंगे । 2259 भाग 1. ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 जून 2016
11. जहां नियोजक अथवा कारखाने के अधिभोगी द्वारा परिवहन की व्यवस्था की जाती है वहां महिला श्रमिकों के लिए पृथक् से परिवहन व्यवस्था उपलब्ध कराई जाएगी ।
12. कारखाने द्वारा समुचित चिकित्सा सुविधाएं साथ ही साथ जब भी आवश्यक हो, टेलीफोन सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी और जहां किसी पालीं में 100 से अधिक महिला श्रमिक कार्यरत हों वहां आपात् स्थिति से निपटने के लिए एक पृथक् वाहन/ एम्बुलेंस तैयार रखा जाएगा ।
13. जहां कारखाने द्वारा महिला श्रमिकों के लिए भोजन तथा ठहरने की सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है वहां वह महिला वार्डन अथवा सुपरवाईजर के नियंत्रण में अनन्य रुप से महिलाओं के लिए ही होगी ।
14. रात्रि पाली के दौरान सुपरवाईजर या शिफ्ट इंचार्ज या फोरमेन या अन्य सुपरवाईजरी कर्मचारिवृन्द में कम से कम एक तिहाई महिला कर्मचारिवृन्द होंगी ।
15. जहां किसी महिला श्रमिक को दिन की पाली से रात्रि पाली में अथवा रात्रि पाली से दिन की पाली में परिवर्तित किया जाता है वहां रात्रि पाली एवं अंतिम पाली के बीच लगातार 12 घंटे से कम का विश्राम न हो ।
16. अन्य संदर्भों में नियोजक द्वारा कार्य के घंटों के संबंध में कारखाना अधिनियम के उपबंधों तथा अन्य कानूनी उपबंधों का तथा समान पारिश्रमिक अधिनियम , 1976 तथा अन्य समस्त श्रम विधियों के उपबंधों का अनुसरण किया जाएगा ।
No. F - 4E - 2 / 2015/ A- XVI , In exercise of the powers conferred by sub - section 1A of section 66 of the Factories Act, 1948 ( No. 63 of 1948) , as amended by sub clause (b) of clause ( ii ) of Section 9 of the Madhya Pradesh Labour laws (Amendment) and Miscellaneous Provisions Act, 2015 ( No. 21 of 2015) , the State Government , hereby , specifies the conditions for ensuring safety of women who are required or allowed to work in any factory or manufacturing process between the hours of 8 P.M. and 6 A.M. , namely: -
(1) It shall be the duty of the employer or other responsible person at the work place or Institution to prevent or to deter the commission of acts of sexual harassment and if it happens , shall proceed to inform the police and to prosecute the persons responsible for such incident .
(2) All necessary steps shall be taken to prevent the incidents of sexual harassment by the employer or the person in - charge of the work place or the factory .
(3) In case of any criminal case , the employer shall initiate appropriate action in accordance with the penal law without delay and also ensure that victims or witnesses are not victimised or discriminated while dealing with the complaints of sexual harassment and wherever necessary , at the request of the affected worker , shift or transfer the perpetrator , if circumstances warrant . The employer shall take appropriate disciplinary action if such conduct amounts to misconduct in employment.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 जून 2016
2260
(4) The employer shall maintain a complaint mechanism in the factory itself and shall also ensure time- bound treatment of complaints if it is felt necessary a complaint committee comprising a special Counsellor shall be constituted . Such committee shall be headed by a woman .
(5) The female employees should be made aware of their rights in particular by prominently notifying the guidelines on the subject .
(6) Wherever there is harassment at the instance of a third party , either by an act or omission the employer or person in- charge of the factory should take all steps necessary and reasonable to assist the affected person in terms of support and preventive action ..
(7) The employer shall ensure that the women workers are employed in a batch shall not be less than five .
(8) The employer shall provide proper lighting not only inside the factory , but also surroundings of the factory and to all places where the female workers may move out oftheir necessity in the course of such shift .
(9) Sufficient security for women shall be provided during the night shift at the entry as well as exit points .
(10) Sufficient number of work sheds shall be provided for the female workers arriving in advance and also leaving after the working hours .
( 11) Separate transportation facility shall be provided wherever transportation is provided by the employer or the occupier of the factory .
(12) The factory shall provide appropriate medical facilities as well as telephone facility as and when required and where more than hundred female workers are employed in a shift, a separate vehicle /ambulance shall be kept ready to meet the emergency situation .
(13) Wherever the factory provides boarding and lodging arrangements for the female workers , the same shall be kept exclusively for the women under the control of women wardens or supervisors .
(14) During night shift not less than 1 / 3rd of strength of the supervisors shift- in- charge , foreman or other supervisory staff shall be women.
(15) There shall be not less than twelve consecutive hours of rest or gap between the last shifts and the night shift whenever a woman worker is changed from day shift to night shift and so also from night shift to day shift.
(16) In other respects , the provisions of the Factories Act and the rules of other statutory provisions with respect to the hours of work and the Equal Remuneration Act, 1976 and all other Labour Legislations shall be followed by the employer .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. के. वाष्र्णेय, प्रमुख सचिव.
2261
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 जून 2016
भाग 1 ]
नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 9 जून 2016
क्र. एफ-3-210-2012 - बत्तीस.- मध्यप्रदेश शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग की सूचना क्रमांक एफ-3-210-2012-32, भोपाल , दिनांक 26 जुलाई 2013 द्वारा मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम , 1973 ( क्रमांक 1 सन् 2012 ) की धारा 23 " क " की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ख ) के अधीन शहडोल विकास योजना 2011 में ग्राम - गोरतरा की भूमि खसरा क्रमांक 67/3, 538/2, 539, 542/ 1/क/2 , क्षेत्रफल 3.625 हे. भूमि का कृषि से आवासीय प्रयोजन हेतु भूमि उपांतरण के लिये प्रारंभिक सूचना प्रकाशित की गई थी.
उपारंतरण की प्रक्रिया के दौरान नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग की सूचना दिनांक 31 मार्च 2015 जो कि मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 10 अप्रैल 2015 में प्रकाशित हुई है , के द्वारा मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा-19 ( 1 ) के अधीन राज्य सरकार द्वारा शहडोल निवेश क्षेत्र के लिये विकास योजना 2031 अनुमोदित की गई है. उक्त सूचना की कंडिका-2 में निम्नानुसार प्रावधान किया गया था-
यह विकास योजना मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम , 1973 की धारा 19 की उपधारा ( 5 ) के प्रावधान अनुसार राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तित होगी:
परन्तु ग्राम गोरतरा तहसील, सोहागपुर के खसरा क्रमांक 67/3 , 538/2 , 539, 542/1/क/2 कुल रकबा 3.625 हेक्टेयर का भू- उपयोग उपातंरण मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 23 ( क) 1 ( ख ) के अन्तर्गत राज्य शासन के समक्ष विचाराधीन होकर प्रारंभिक सूचना दिनांक 26 जुलाई 2013 को जारी की गई थी. प्रारंभिक सूचना के जारी किये जाने के फलस्वरूप उक्त भूमि के भू- उपयोग संबंधी अधिनियम के प्रावधान प्रभावशील हो गये. दिनांक 28 जनवरी 2014 को शहडोल विकास योजना के प्रारूप प्रकाशन की कार्यवाही मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 18 के अंतर्गत की गई. उक्त कार्यवाही में प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में आवेदक द्वारा वांछित भू- उपयोग प्रस्तावित किया गया. चूंकि धारा 23 ( क) 1 ( ख ) के अन्तर्गत कार्यवाही पूर्व में प्रारंभ कर दी गई थी एवं इस धारा के अन्तर्गत की जाने वाली कार्यवाही के लिये लेव्ही शुल्क लिया जाता है. अतः ग्राम - गोरतरा , तहसील सोहागपुर के खसरा क्रमांक 67/3 , 538/2 , 539, 542 / 1/क/2 , फुल रकबा 3.625 हे. का भू- उपयोग आवासीय तभी मान्य होगा जब धारा 23 ( क ) के अन्तर्गत देय लेव्ही शुल्क आवेदक द्वारा जमा कराया जावेगा.
मध्यप्रदेश नंगर तथा ग्राम निवेश नियम, 2012 के नियम 15 ( 13 ) ( ग ) के अन्तर्गत उपयोग भू- उपांतरित उपयोग के लिये लेव्ही शुल्क का भुगतान अनिवार्य होने से विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक 24-8-2015 द्वारा आवेदक श्री उमेश गुप्ता, 8 पत्रकार कॉलोनी , लिंक रोड-3 भोपाल को नियम, 2012 के नियम 15 के उपनियम 13 ( क) के अनुसार प्रश्नाधीन भूमि के भूमि उपयोग उपांतरण हेतु लेव्ही शुल्क राशि रुपये 55,82,500/- ( पचपन लाख ब्यासी हजार पांच सौ रुपये मात्र ) विभागीय मद में जमा करने हेतु सूचित किया गया था . आवेदक श्री उमेश गुप्ता ने विभाग में ओवदन आवक क्रमांक 1383 , दिनांक18-4-2016 द्वारा अवगत कराया गया कि उनके द्वारा विभागीय पत्र दिनांक 24-8-2015 के परिपालन में लेव्ही शुल्क रुपये 55,82,500/ - ( पचपन लाख , ब्यासी हजार , पांच सौ रुपये मात्र ) जिला कोषालय में विभागीय मद में जमा किया जा चुका है. उक्त आवेदन पत्र के साथ जमा चालानों की प्रतियां प्रस्तुत की गई.
चूंकि आवेदक श्री उमेश गुप्ता द्वारा विभागीय पत्र दिनांक 24-8-2015 द्वारा वांछित लेव्ही शुल्क रुपये 55,82,500/ - (पचपन लाख , ब्यासी हजार, पांच सौ रुपये मात्र ) जमा किया जा चुका है. अतः शहडोल विकास योजना 2031 में प्रश्नाधीन भूमि ग्राम -गोरतरा , तहसील सोहागपुर के खसरा क्रमांक 67/3, 538/2 , 539 , 542/1/क/2, कुल रकबा 3.625 हे. को आवासीय प्रस्तावित किये जाने की पुष्टि की जाती है.
भोपाल , दिनांक 14 जून 2016
क्र. एफ- 3-11-2016-अठारह 5.- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, ( संशोधित ) 1973 ( क्रमांक 1 सन् 2012 ) की धारा 23 " क " की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , इस विभाग की सूचना क्रमांक एफ- [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 जून 2016
2262
3-11-2016 - अठारह -5, दिनांक 22 मार्च 2016 द्वारा उक्त धारा की उपधारा ( 2 ) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार प्रवर्तित छतरपुर विकास योजना 2021 में निम्न उल्लेखित शर्तों के साथ उपांतरण की पुष्टि करती है. उपांतरण ब्यौरे एवं शर्तें निम्नानुसार हैं:-
अनुसूची
खसरा क्र.
ग्राम
क्रमांक
क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(4) (2)
(3)
(1)
5.300
3656/1
1
मौजा छतरपुर
5.300
योग ..
(1)
उपांतरण पश्चात् उपांतरित भू- उपयोग विकास योजना में निर्दिष्ट भू- उपयोग
(6) आवासीय
(5) कृषि
नगरपालिका के कचरा प्लांट से प्रश्नाधीन निर्माण की दूरी का निर्धारण प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा कराया जाकर सघन वृक्षारोपण किया जाये.
( 2) उपरोक्त उपांतरण छतरपुर विकास योजना 2021 का एकीकृत भाग होगा.
क्र. एफ-3-50-2015- अठारह 5.- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम , ( संशोधित ) 1973 (क्रमांक 1 सन् 2012 ) की धारा 23 " क " की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , इस विभाग की सूचना क्रमांक एफ- 3-50-2015 -अठारह -5, दिनांक 31 मार्च 2016 द्वारा उक्त धारा की उपधारा (2 ) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार प्रवर्तित अनूपपुर विकास योजना 2021 में उपांतरण की पुष्टि करती है . उपांतरण ब्यौरे एवं शर्तें निम्नानुसार है:-
अनुसूची
खसरा क्र.
ग्राम
क्रमांक
क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(3)
(4) 4.047
305/1 क
(1) 1
(2) बरबसपुर
4.047
योग ..
उपांतरण पश्चात् उपांतरित भू- उपयोग विकास योजना में निर्दिष्ट भू- उपयोग (5)
(6) आवासीय
कृषि
प्रश्नाधीन स्थल पर विद्यमान आम एवं महुए के पेड़ों को सुरक्षित रखा जाना अनिवार्य होगा.
(1)
(2) भूमि आवंटन अटल आश्रय योजना हेतु किया गया है. अतः जिस प्रयोजन हेतु आवंटित की गई है , उससे भिन्न उपयोग प्रतिबंधित होगा.
(3) उपरोक्त उपांतरण अनूपपुर विकास योजना 2021 का एकीकृत भाग होगा.
भोपाल , दिनांक 15 जून 2016
क्र. एफ- 3-05-2013-3 .- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, ( संशोधित ) 1973 (क्रमांक 1 सन् 2012 ) की धारा 23 "क" की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , इस विभाग की सूचना क्रमांक एफ-3-05- 2013-32, दिनांक 22 मार्च 2016 द्वारा उक्त धारा की उपधारा ( 2 ) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार प्रवर्तित शिवपुरी विकास योजना 2001 में निम्न उल्लेखित शर्तों के साथ उपांतरण की पुष्टि करती है . उपांतरण ब्यौरे एवं शर्तें निम्नानुसार है:-
अनुसूची
खसरा क्र.
ग्राम
क्रमांक
क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(3)
(1) 1
(2) ग्राम-नोहरीखुर्द
(4) 5.000 5.000
496 योग
(1)
उपांतरण पश्चात् उपांतरित भू- उपयोग विकास योजना में निर्दिष्ट भू- उपयोग
(5)
(6) आवासीय
कृषि
प्रश्नाधीन भूमि तक के क्षेत्र का परिभ्रमण प्रस्ताव उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय गुना द्वारा निर्धारित किया जावें तथा तदानुसार पहुंच मार्ग का निर्माण गृह निर्माण मंडल द्वारा किया जावेगा .
(2) भूमि का आवंटन अटल आश्रय योजना हेतु किया गया है. अतः जिस प्रयोजन हेतु आवंटित की गई है, उससे भिन्न उपयोग प्रतिबंधित रहेगा.
(3) उपरोक्त उपांतरण शिवपुरी विकास योजना 2001 का एकीकृत भाग होगा.
2263
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 जून 2016
भाग 1 ]
क्र. एफ-3-15-2016-अठारह 5.- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, ( संशोधित ) 1973 ( क्रमांक 1 सन् 2012 ) की धारा 23 " क " की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , इस विभाग की सूचना क्रमांक एफ- 3-15-2016- अठारह -5, दिनांक 25 जनवरी 2016 द्वारा उक्त धारा की उपधारा ( 2 ) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार प्रवर्तित श्योपुर विकास योजना 2021 में निम्न उल्लेखित शर्तों के साथ उपांतरण की पुष्टि करती है. उपांतरण ब्यौरे निम्नानुसार है:-
अनुसूची
खसरा क्र.
ग्राम
क्रमांक
क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )
(3)
(2)
(1)
1
कस्बा श्योपुर
(4) 3.234 503 में से 0.324 योग .. 3.558 500/2में से
(1) उपरोक्त उपांतरण श्योपुर विकास योजना 2021 का एकीकृत भाग होगा.
उपांतरण पश्चात् उपांतरित भू- उपयोग विकास योजना में निर्दिष्ट भू- उपयोग
(6)
आवासीय
(5) औद्योगिक
क्र. एफ- 3-14-2016- अठारह - 5.- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, ( संशोधित ) 1973 ( क्रमांक 1 सन् 2012 ) की धारा 23 " क" की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , इस विभाग की सूचना क्रमांक एफ- 3- 14-2016- अठारह -5, दिनांक 25 जनवरी 2016 द्वारा उक्त धारा की उपधारा ( 2 ) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार प्रवर्तित इन्दौर विकास योजना 2021 में उपांतरण की पुष्टि करती है. उपांतरण ब्यौरे निम्नानुसार है:-
ग्राम
खसरा क्र.
क्रमांक
क्षेत्रफल (एकड़ में)
(3)
(4) (2)
(1)
1
5.0 एकड़
प्लाट रेसीडेन्सी एरिया जिला एवं तहसील क्रमांक-42 इन्दौर.
योग 5.0 उपरोक्त उपांतरण इन्दौर विकास योजना 2021 का एकीकृत भाग होगा.
अनुसूची
उपांतरण पश्चात् उपांतरित भू- उपयोग विकास योजना में निर्दिष्ट भू- उपयोग
(5)
(6) वाणिज्यिक
इन्दौर विकास योजना 1991 की परिक्षेत्रिक योजना 6 - ई अनुसार सार्वजनिक एवं अर्धसार्वजनिक एवं मार्ग भू- उपयोग तथा इन्दौर विकास योजना 2021 में मानचित्र में आवासीय भू- उपयोग.
क्र. एफ- 3-18-2016- अठारह 5.- राज्य शासन , एतद्वारा , छिन्दवाड़ा विकास योजना हेतु मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 ( संशोधन 1996 ) की धारा 17 ( क) ( 1 ) के अन्तर्गत छिन्दवाड़ा विकास योजना हेतु आवास एवं पर्यावरण विभाग के आदेश क्रमांक एफ- 3-150-32-98, भोपाल, दिनांक 23 फरवरी 1999 द्वारा पूर्व में गठित समिति का निम्नानुसार पुनर्गठन किया जाता है. यह समिति मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 17- क( 2 ) सहपठित मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश नियम, 2012 के नियम 12 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार कार्य करेगी:-
पदनाम
(2)
अधिनियम की धारा 17- क( 1 ) की उपधारा (1)
महापौर
क ख ग
अध्यक्ष सांसद
नगरपालिक निगम , छिन्दवाड़ा जिला पंचायत , छिन्दवाड़ा संसदीय क्षेत्र छिन्दवाड़ा
समिति में पद संस्था/पता
(4)
(3)
सदस्य सदस्य सदस्य 2264
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 जून 2016
(1)
(2)
घ
विधायक
(4)
(3)
सदस्य
विधान सभा क्षेत्र छिन्दवाड़ा
ड
अध्यक्ष लागू नहीं
अध्यक्ष
च
सदस्य
सदस्य
जनपद पंचायत, छिन्दवाड़ा
छ
1. सरपंच
सदस्य
ग्राम पंचायत, गुरैया ( ग्राम गुरैया एवं उसरिया)
2. सरपंच
सदस्य
ग्राम पंचायत, सुरगी ( ग्राम सुरगी)
प्रतिनिधि
ज
सदस्य
इंस्टीट्यूट ऑफ टाउनप्लानर्स इण्डिया
सदस्य
कॉउन्सिल ऑफ आर्किटेक्चर इण्डिया
प्रतिनिधि
प्रतिनिधि
सदस्य
इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स
प्रतिनिधि
सदस्य
कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा
प्रतिनिधि
सदस्य
कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग , छिन्दवाड़ा
प्रतिनिधि
सदस्य
कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग , छिन्दवाड़ा
प्रतिनिधि
सदस्य
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग , छिन्दवाड़ा
समिति का
सदस्य, सचिव
उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश , जिला कार्यालय
झ
संयोजक छिन्दवाड़ा, म. प्र.
क्र. एफ- 3-22-2016- अठारह 5.- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, ( संशोधित ) 1973 ( क्रमांक 1 सन् 2012) की धारा 23 " क " की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , इस विभाग की सूचना क्रमांक एफ- 3-22-2016- अठारह -5, दिनांक 20 अप्रैल 2016 द्वारा उक्त धारा की उपधारा ( 2 ) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार प्रवर्तित भोपाल विकास योजना 2005 में उपांतरण की पुष्टि करती है. उपांतरण ब्यौरे एवं शर्तें निम्नानुसार है:-
अनुसूची
खसरा क्र .
ग्राम
क्षेत्रफल क्रमांक
(हेक्टेयर में)
(4) (2)
(3)
(1)
373/2
10.121 1
ग्राम कान्हासैया
336
2.0
योग .. 12.121 (1)
उपांतरण पश्चात् उपांतरित भू- उपयोग विकास योजना में निर्दिष्ट भू- उपयोग
(6)
(5)
सार्वजनिक एवं अर्धसार्वजनकि कृषि
सार्वजनिक एवं अर्धसार्वजनकि कृषि
भूमि जिस प्रयोजन हेतु आवंटित की गई है, उससे भिन्न उपयोग प्रतिबंधित रहेगा.
(2) उपरोक्त उपांतरण भोपाल विकास योजना 2005 का एकीकृत भाग होगा.
क्र. एफ- 3-36-2016- अठारह 5.- राज्य शासन , एतद्वारा मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 17 ( क) ( 1 ) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन , आवास एवं पर्यावरण विभाग के आदेश क्रमांक एफ-3-108-2004-32, दिनांक 18 जनवरी 2005 द्वारा राजगढ़ विकास योजना हेतु गठित समिति को निम्नानुसार पुनर्गठन किया जाता है. यह समिति नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 17- क( 2 ) सहपठित मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश नियम, 2012 के नियम 12 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार कार्य करेगी:-
व्यक्तिका नाम/पद अधिनियम की धारा 17 -क( 1 ) खण्ड
(1)
(2)
अध्यक्ष
समिति में पद संस्था/पता
(3)
(4)
सदस्य
नगरपालिका राजगढ़
(क)
अध्यक्ष
(ख)
सदस्य
जिला पंचायत, राजगढ़
2265 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 जून 2016
(4) (2)
(3)
(1)
सदस्य सांसद
राजगढ़ संसदीय क्षेत्र
(ग)
सदस्य विधायक
विधान सभा क्षेत्र , राजगढ़
(घ)
नगर तथा ग्राम निवेश विकास प्राधिकारी
अध्यक्ष
कोई नहीं (ड)
सदस्य अध्यक्ष
जनपद पंचायत-राजगढ़
(च)
सरपंच
सदस्य 1.
(छ)
ग्राम पंचायत , देवझिरी ( ग्राम देवझिरी, बीड़जालपा ) सुन्दरपुरा , कोटरा , बेडेकापुरा एवं फतेहपुर
2.
सदस्य सरपंच
ग्राम पंचायत, काशी ( ग्राम लक्ष्मणपुरा बालदिया )
3. सरपंच
सदस्य
ग्राम पंचायत, मोतीपुरा ( ग्राम बीडबटेरी )
4. सरपंच
सदस्य
ग्राम पंचायत, कलीखेड़ा ( ग्राम रसूलपुरा , टिटडी का अण्डा) .
सरपंच
सदस्य 5.
ग्राम पंचायत, पीपल्या ( ग्राम कालीतलाई , अजीतगढ़ एवं रामपुरिया) .
सरपंच
सदस्य 6.
ग्राम पंचायत , पाटनकला ( ग्राम बलवटपुरा )
7. सरपंच
सदस्य
ग्राम पंचायत, नेसडी ( ग्राम गागोरनी रूघनाथगढ़ गोरधनपुरा एवं जुगलपुरा ) .
8.
सदस्य सरपंच
ग्राम पंचायत सरेडी ( ग्राम हरजीपुरा )
सदस्य 1. प्रतिनिधि
(ज)
इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्टर ( इण्डिया ) का प्रतिनिधि
सदस्य 2. प्रतिनिधि
इंस्टीट्यूट ऑफ टाउन प्लानर ( इण्डिया ) का प्रतिनिधि
सदस्य 3. प्रतिनिधि
इन्स्टीट्यूट ऑफ इन्जीनियर्स ( इंडिया ) का प्रतिनिधि
4.
सदस्य प्रतिनिधि
जिला कलेक्टर, राजगढ़
5. प्रतिनिधि
सदस्य
वनमण्डलाधिकारी , जिला राजगढ़
6. प्रतिनिधि
सदस्य
कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग , राजगढ़
सदस्य 7. प्रतिनिधि
कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग , राजगढ़.
संयोजक (झ)
समिति का संयोजक
संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला- कार्यालय भोपाल , सीहोर, रायसेन, मध्यप्रदेश.
2266
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 जून 2016
क्र. एफ- 3-78-2015-अठारह - 5.- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, ( संशोधित ) 1973 ( क्रमांक 1 सन् 2012 ) की धारा 23 " क " की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार , एतद्वारा , इस विभाग की सूचना क्रमांक एफ- 3-78-2015 -अठारह -5, दिनांक 18 दिसम्बर 2015 द्वारा उक्त धारा की उपधारा ( 2 ) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार प्रवर्तित सीहोर विकास योजना 2011 में उपांतरण की पुष्टि करती है. उपांतरण ब्यौरे एवं शर्तें निम्नानुसार है:-
अनुसूची
ग्राम
खसरा क्र.
क्रमांक
क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(4) (2)
(3)
(1)
12.745
1140
कस्बा सीहोर
1
8.666
1142
1.680 2
268
वडियाखेड़ी
16.956
269
2.541
226
1.603
213
3 खुर्शिदपुरा
4.426
214
224
5.569 4 जहांगीरपुरा
225
3.178
5.228
226/2
11.902
227
8.159
229
4.974
230
9.105
231
7.446
235
9.105
236
4.929
237
7.640
238
125.852
योग .
(1)
उपांतरण पश्चात् उपांतरित भू- उपयोग विकास योजना में निर्दिष्ट भू- उपयोग
(6)
(5)
औद्योगिक
कृषि
औद्योगिक
कृषि
औद्योगिक
कृषि
औद्योगिक
कृषि
औद्योगिक
कृषि
औद्योगिक
कृषि
औद्योगिक
कृषि
औद्योगिक
कृषि
औद्योगिक
कृषि
औद्योगिक
कृषि
औद्योगिक
कृषि
औद्योगिक
कृषि
औद्योगिक
कृषि
औद्योगिक
कृषि
औद्योगिक
कृषि
औद्योगिक
कृषि
औद्योगिक
कृषि
औद्योगिक
कृषि
राजस्व अभिलेख में दर्ज नाले एवं मार्ग के अन्तर्गत आने वाली भूमि को छोड़ना आवश्यक होगा तथा विकास अनुमति प्राप्त करते समय नाले व मार्ग की भूमि को यथावत् रखना अनिवार्य होगा.
(2) उपरोक्त उपांतरण सीहोर विकास योजना 2011 को एकीकृत भाग होगा .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. के. साधव, उपसचिव.
2267
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 जून 2016
भाग 1 ]
राजस्व विभाग
कार्यालय, कलेक्टर, जिला टीकमगढ़, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
टीकमगढ़, दिनांक 22 मार्च 2016
(प्रारूप-क)
प्र. क्र. 05- अ- 82-2014-15 .- राज्य शासन प्रभावित क्षेत्रों में ग्राम/वार्ड स्तर पर यथास्थिति संबंधित पंचायत के परामर्श में निम्न भूमियों का अर्जन करना चाहती है और लोक प्रयोजन के लिये सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन करना चाहती है . अध्ययन का कार्य भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 4 के प्रावधानों के अनुसार किया जायेगाः-
( 1 ) परियोजना विकासक का नाम
(2 ) भूमि के प्रस्तावित अर्जन का प्रयोजन (3 ) अध्ययन का कार्य हाथ में लेने वाले सामाजिक समाघात निर्धारण दल के विवरण भूमि के विवरण
(4)
(क) जिला
(ख) तहसील
(ग) ग्राम
प्रभावित खसरा नं.
(घ) कुल प्रभावित क्षेत्र
अर्जित होने वाला क्षेत्र
(ड़)
(5 ) प्रस्तावित परियोजना का संक्षिप्त विवरण (6 ) परियोजना क्षेत्र और प्रभावित क्षेत्र
(7) क्या ग्राम सभाओं और भूमिधारकों की सहमति आवश्यक है.
(8 ) सामाजिक समाघात निर्धारण पूर्ण किये जाने की तारीख.
लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग सागर
पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण कार्य
अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) निवाड़ी
अनुविभागीय अधिकारी , लोक निर्माण विभाग , सेतु उप संभाग नौगांव
ग्राम पंचायत ममौरा , ग्राम सभा पंचमखेरा
टीकमगढ़
पृथ्वीपुर
पंचमखेरा
416 में 0.300 एवं 415 में 0.030
कुल रकबा 0.330 हेक्टे.
0.330 हेक्टे.
जल मग्नीय पुल निर्माण कार्य मार्ग में ममौरा - हथेरी , बरगी नदी पर पुल निर्माण कार्य.
पंचमखेरा
हां
केदार शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला देवास , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
देवास, दिनांक 31 मई 2016
क्र. 1720 - भू अभि-2016.- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता 1959 ( क्रमांक 20 सन् 1959 ) की धारा 108 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए नक्शाविहीन ग्राम खेड़ा, प.ह.नं. 18 ( नवीन पटवारी हल्का नम्बर-42 ) , तहसील सोनकच्छ, जिला देवास , मध्यप्रदेश का अधिकार अभिलेख निर्माण का कार्य पूर्ण किया जाकर लागू किया जाता है.
आशुतोष अवस्थी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
2268
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 जून 2016
कार्यालय, कलेक्टर, जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
खण्डवा, दिनांक 10 जून 2016
क्र. 29-2016- एलए- भू-अर्जन प्र. क्र. 2-अ-82-15-16.- भूमिअर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15( 1 ) के अन्तर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय - सीमा में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 ( 2 ) के अंतर्गत रिर्पोट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है , इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है. श्री सिंगाजी थर्मल पावर दोंगालिया की पुनर्व्यवस्थापन स्कीम पूर्व में स्वीकृत है जिसके प्रावधान प्रकरण में लागू रहेंगे.
अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि की कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये आपेक्षित है. भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
(1 ) भूमि का वर्णन
(क) जिला
(ख) तहसील
(ग) ग्राम
(घ) अर्जित रकबा/क्षेत्रफल
प्रस्तावित अ.
भूखण्ड क्रमांक
क्र.
कृषक/हितग्राही का नाम
अनुमानित
क्षेत्रफल
(वर्गमीटर में)
(3)
(2)
(4) (1)
551
501.66 1. श्री किशनसिंह पिता रामसिंह
501.66
07
2. श्री शिवनाथसिंह पिता दिलीपसिंह.
3. श्री जयसिंह पिता मेहरबानसिंह 421 501.66
अनुसूची
खण्डवा
पुनासा
बिजोरामाफी
भूखण्ड क्षेत्रफल 2006.64 वर्गमीटर
निर्मित क्षेत्रफल-1069.05 व. मी. तथा बाउंड्रीवाल 63.6 मीटर.
सार्वजनिक प्रयोजन निर्मित रकबा वर्गमीटर में
(6) (5)
(1 ) पक्का मकान 74.90 व.मी. श्री सिंगाजी ताप विद्युत् (2) शौचालय 4.50 व.मी.
परियोजना की निति अनुसार
परियोजना हेतु सम्पूर्ण भूमि (3 ) बाउंड्रीवाल 55.7मी. × 2.3मी.
ऊंचाई.
अधिग्रहण किये जाने के फलस्वरूप शेष भूमि अर्जन बाबत्.
( 1) पक्का मकान 115.0 व.मी.
(2) बरामदा 27.00 व.मी.
(3 ) बाउंड्रीवाल 7.9मी. × 1.6मी.
ऊंचाई.
(1) पक्का मकान 231.30 व.मी.
(2) टीनशेड 132.240 व.मी.
(3 ) टीनशेड 16.24 व.मी.
2269 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 जून 2016
(6)
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
420
501.66
श्री सिंगाजी ताप विद्युत्
( 1 ) पक्का मकान 78.11 व.मी.
(2) मकान 208.38 व.मी.
परियोजना की निति अनुसार 4. श्री रामबहादुर सिंह पिता मेहरबान सिंह.
परियोजना हेतु सम्पूर्ण भूमि अधिग्रहण किये जाने के
(3) अस्थाई टीनशेड 105.78 व.मी.
(4) टीनशेड 75.50 व.मी.
फलस्वरूप शेष भूमि अर्जन बाबत्.
2006.64 वर्गमीटर
कुल 4 कृषक
1069.05 व. मी . तथा बाउंड्रीवाल 63.6 मीटर.
( 1 ) उपरोक्त प्रस्तावित भूमि के क्षेत्रफल में कमी अथवा वृद्धि संभावित है.
नोट.-
(2 ) उक्त भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व एवं भू-अर्जन अधिकारी , पुनासा एवं कार्यपालन अभियंता , थर्मल पावर दोंगालिया, तह. पुनासा के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम. के. अग्रवाल, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.
विभाग प्रमुखों के आदेश
कार्यालय, राज्यपाल का सचिवालय, मध्यप्रदेश, भोपाल
राजभवन, भोपाल, दिनांक 10 जून 2016
क्र. एफ- 53-1 - रा.स. - यू.ए. - 5-2016.-नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम , 2009 की धारा 22 ( 1 ) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, माननीय कुलाधिपतिजी ने उक्त अधिनियम की धारा 22 की उपधारा ( 2 ) के खण्ड (क ) , (ग) एवं (घ ) के अंतर्गत नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर के प्रबंध मण्डल में निम्नांकित व्यक्तियों को सदस्य के रूप में मनोनीत किया है:-
(क) धारा 22 ( 2 ) ( क) - पशु चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में शोध शिक्षण और विस्तारी शिक्षण का विशेष ज्ञान रखने वाले या व्यवहारिक अनुभव रखने वाले दो वैज्ञानिक/शिक्षावद्-
1. डॉ. शरद यादव, डायरेक्टर, काऊ रिसर्च इंस्ट्टीयूट, मथुरा.
2. डॉ. महेन्द्र सिंह, 26, रेड स्कवायर, जाटखेड़ी, होशंगाबाद रोड, भोपाल.
धारा 22 ( 2 ) ( ग ) - पशुपालन या मत्स्य पालन से संबंधित उद्यमियों का एक प्रतिनिधि-
(ग)
श्री दीपक पाटीदार,
गोटेवाला फार्म, तहसील धर्मपुरी ,
जिला धार ( म . प्र. ) .
धारा 22 ( 2 ) ( घ ) - एक महिला सामाजिक कार्यकर्ता-
(घ)
डॉ. प्रियंका जैन,
35 , इन्द्रलोक कॉलोनी, केशरबाग आर.टी.ओ. रोड,
इन्दौर.
कुलाधिपति, नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर के आदेशानुसार, शैलेन्द्र कियावत , राज्यपाल के अपर सचिव.
2270
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 जून 2016
आर. सी. व्ही. पी. नरोन्हा प्रशासन अकादमी, मध्यप्रदेश , भोपाल
(विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ)
भोपाल, दिनांक 16 जून 2016
क्र. 3719-2016 - विपप्र- ओएसडी.- सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ-10-1-2015-1-9 , दिनांक 27 मार्च 2015 द्वारा विभागीय परीक्षा की पुरानी व्यवस्था को समाप्त किया गया है . 1 जुलाई, 2015 से प्रभावशील विभागीय परीक्षा के नई व्यवस्था अनुसार भारतीय प्रशासनिक सेवा 2013 बैच की परिवीक्षाधीन अधिकारी के लिये प्रशिक्षण एवं प्रशिक्षणोपरांत पूरक परीक्षा का आयोजन दिनांक 31 मई, 2016 को प्रशासन अकादमी के द्वारा किया गया . इस आयोजित परीक्षा में विषय- राजस्व प्रशासनिक विधि तथा प्रक्रिया ( राजस्व प्रकरण में आदेश लेखन) में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है: -
परीक्षार्थी का नाम (2) क्रमांक (1)
1.
सुश्री आर. उमा महेश्वरी
पदनाम (3)
सहायक कलेक्टर
क्र. 3719-2016 -विपप्र- ओएसडी. - सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ-10-1-2015-1-9, दिनांक27 मार्च 2015 द्वारा विभागीय परीक्षा की पुरानी व्यवस्था को समाप्त किया गया है. 1 जुलाई, 2015 से प्रभावशील विभागीय परीक्षा के नई व्यवस्था अनुसार भारतीय प्रशासनिक सेवा 2014 बैच की परिवीक्षाधीन अधिकारियों के लिये प्रशिक्षण एवं प्रशिक्षणोपरांत पूरक परीक्षा का आयोजन दिनांक 31 मई, 2016 को प्रशासन अकादमी के द्वारा किया गया. इस आयोजित परीक्षा में विषय - राजस्व प्रशासनिक विधि तथा प्रक्रिया ( राजस्व प्रकरण में आदेश लेखन ) में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है:-
परीक्षार्थी का नाम
(2) क्रमांक (1)
श्री आदित्य सिंह 1.
श्री अंकित अस्थाना 2.
3.
श्री अरूण कुमार विश्वकर्मा
श्री आशीष वशिष्ठ 4.
श्री अवि प्रसाद 5.
6.
श्री जांगिड लोकेश कुमार रामचंद्रा
7.
श्री साकेत मालवीय 8.
सुश्री शीतला पटले 9.
सुश्री ऋजु बाफना 10.
सुश्री भव्या मित्तल 11.
सुश्री तन्वी हुड्डा
पदनाम (3)
सहायक कलेक्टर
सहायक कलेक्टर
सहायक कलेक्टर
सहायक कलेक्टर
सहायक कलेक्टर
सहायक कलेक्टर
सहायक कलेक्टर
सहायक कलेक्टर
सहायक कलेक्टर
सहायक कलेक्टर
सहायक कलेक्टर
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सुधीर कुमार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.
2271
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 जून 2016
भाग 1 ]
विभाग प्रमुखों के आदेश
कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं सक्षम प्राधिकारी ( भू- अर्जन ) , डॉ. अम्बेडकर नगर
( महू) , जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश
डॉ. अम्बेडकर नगर ( महू) , दिनांक 17 जून 2016
क्र. 1322 - भू-अर्जन-2016-क्र. 11-2015-16.- अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा- मालवा- गंभीर लिंक परियोजना के अंतर्गत जल परिवहन हेतु ग्राम- सिरलाय , प० ह० नं०- 46, तहसील- बड़वाह, जिला- खरगोन से ग्राम- बड़ीकलमेर तहसील हातोद जिला इन्दौर तक मध्यप्रदेश राज्य कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग कमांक 30 , मनावर, जिला- धार द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक- 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा-3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी (भू-अर्जन), डॉ. अम्बेडकर नगर (महू), जिला- इन्दौर मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
:: अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्काकमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की. जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
2
3
5 1
296/1/2
0.075 इन्दौर
महू
हरसौला
प.ह.नं.- 24
297
0.092
300/2
0.066
306/1
0.044
306/3/1
0.048 [ भाग -1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 जून 2016
2272
ग्राम
तहसील
जिला
पटवारी मह
खसरा कमांक
हल्क
डॉ.अम्बेडकर नगर,जिला-इन्दौर(म
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
3
1
0.022
306/3/2
हरसौला
इन्दौर
2 महू
0.053
306/4/1 / 1-min- 1
प.ह.नं.- 24
0.046
305/2
0.022
305/4
0.097
310
0.070
311/2/1
0.053
311/2/3
0.044
311/2/5
0.046
332/2
0.086
332/3
0.044
332/4
0.075
1018/5
0.051
1028
0.163
334/1
0.007
334/2
340/3
0.051
0.004
341/1
0.088
863
864
0.114
0.046
865
0.075
866/1
0.216
870
0.007
888/4/1
0.065
889/3
0.026
890/2/1
0.024
889/8
0.029
889/9
0.029
889/10
0.022
889/11
0.070
890/3/3
0.037
891/1/2
0.005
890/3/4
0.055
890/5
0.024
891/2
0.097
892/1
0.014
893/1
0.062
892/2
0.089
962/3/1 2273
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 जून 2016
भाग 1 ]
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम पटवारी हालको कमांक इन्दौर(म जिला- डॉ.अम्बेडकर नगर ,
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
3
2
1
0.053
962/3/3
हरसौला
महू
इन्दौर
0.345
963
प.ह.नं.- 24
0.058
963/2237 छ
0.035
1008/2/1
0.077
1008/2/2
0.053
1019/1
0.194
1019/2
0.062
1020/1/1
0.095
1020/1/2
0.123
1020/2
0.119
1030/1
0.117
1030/2/2
0.031
1031/1/1
0.013
1031/1/2
0.013
1031/1/3
0.004
1031/1/4
0.172
1036/1
0.005
1035
0.101
1036/3
0.057
1037/1
0.128
1037/3
0.040
1038/2
0.095
1039/4
0.134
1040/2
0.057
1125/3
0.042
1126/1/2
0.220
1126/2
4.896
70
कुल योग
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 जून 2016
2274
क्र. 1323- भू- अर्जन- 2016-क्र. 10-2015-16 .- अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवष्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा- मालवा- गंभीर लिंक परियोजना के अंतर्गत जल परिवहन हेतु ग्राम- सिरलाय, प०ह०नं०- 46, तहसील- बड़वाह, जिला- खरगोन से ग्राम बड़ीकलमेर तहसील हातोद जिला इन्दौर तक मध्यप्रदेष राज्य कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 30, मनावर, जिला- धार द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवष्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में , जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव, मध्यप्रदेष भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आषय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है , उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा -3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाषित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी (भू-अर्जन), डॉ. अम्बेडकर नगर (महू) , जिला- इन्दौर मध्यप्रदेष को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
:: अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्काकमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
3
2
1
0.026 इन्दौर
महू
पिगडम्बर
प.ह.नं.- 03
0.022
122/1
0.007
171/1
0.068
121/1/2
0.008
120/1 2275
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 जून 2016
भाग 1 ]
ग्र
तहसील
जिला
खसरा कमांक
पटवारी
लफा कमांक
इन्दौर(म.प्र)
डॉ.अम्बेडकर नगर ,जिला-
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
3
4
1
0.041 इन्दौर
121/1/3
2 महू
पिगडम्बर
प.ह.नं.- 03
0.035
123
0.019
126/1
0.016
170/1/2
0.008
173/2/1/1
0.062
126/2
0.057
127/3/11
0.031
170/2
0.088
166/1/1
0.037
180/1
0.046
167
0.040
168/1
0.015
170/1/1
0.044
173/2/2
0.044
173/2/5
0.077
173/1
0.040
178/1
0.075
180/4
0.088
182/3
0.018
183/1/1
0.046
183/1/2
0.202
198/2/1
0.055
214/2/2
0.053
215/1
0.033
235
0.015
236/1/2
0.018
237/1
0.017
241/1/2 [ भाग 1 2276
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 जून 2016
तहसील
पटवारी
जिला
-इन्दौरम
खसरा कमांक
हल्का क्रमांक
डा.अम्बेडकर नगरजिला
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
3
2
1
0.017
241/1/3
इन्दौर
महू
पिगडम्बर
प.ह.नं.- 03
0.011
241/1/4
0.050
242
0.053
243/4
0.057
243/5/2
0.022
458/2
0.009
458/3
0.025
459/3
0.066
214/2/1
0.070
460/1
0.075
468/2
0.018
468/3.
0.022
468/4
0.057
496/1
0.075
499/2
0.048
499/4
0.062
505/2/2
0.016
506
0.024
524/4
0.110
525/2
0.037
517/1
0.037
517/3
2.412
55
कुल योग
2277
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 जून 2016
भाग 1 ]
क्र. 1324 - भू- अर्जन - 2016- क्र. 9-2015-16 .- अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा- मालवा-गंभीर लिंक परियोजना के अंतर्गत जल परिवहन हेतु ग्राम- सिरलाय , प०ह०नं०- 46, तहसील- बड़वाह, जिला- खरगोन से ग्राम बड़ीकलमेर तहसील हातोद जिला इन्दौर तक मध्यप्रदेश राज्य कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 30 , मनावर, जिला- धार द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डंक्ट विव्ळाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एव डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी (भू-अर्जन), डॉ. अम्बेडकर नगर (महू) , जिला- इन्दौर मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
::अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
2
3
1
पानदा
0.031
156/2
इन्दौर
महू
प.ह.नं.- 01
0.013
156/3
0.145
270
0.044
161/3
0.004
162/1 [ भाग 1 2278
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 जून 2016
तहसील ग्राम
जिला
खसरा कमांक
वारी क्रमांक
इन्दौर(म.प्र.)akplat
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
2
*महडॉअम्बेडकरनगर जिलो
1
0.011
163/8
महू
इन्दौर
0.075
163/6
पानदा प.ह.नं.- 01
0.037
163/1
0.075
163/7
0.167
170/2/ख
0.013
268-
0.150
170/5
0.271.
171/3/2
0.039
271/2
0.018
283/1
0.163
275
0.008
284/1
0.092
284/5
0.048
285
0.004
286/1
0.075
302/3
0.040.
302/8
0.079
302/9
0.032
302/11/1
0.032
302/11/2
0.099
302/12
0.044
302/15
0.048
302/16
0.066
311/2
0.154
313
0.185
314
2.262
31
कुल योग
2279 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 जून 2016
क्र. 1325 - भू-अर्जन- 2016-क्र. 7-2015-16.- अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-मालवा- गंभीर लिंक परियोजना के अंतर्गत जल परिवहन हेतु ग्राम सिरलाय, प० ह०नं०- 46 , तहसील- बड़वाह, जिला- खरगोन से ग्राम बड़ीकलमेर तहसील हातोद जिला इन्दौर तक मध्यप्रदेश राज्य कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक- 20 , मण्डलेश्वर, जिला- खरगोन द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है , उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा - 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर , भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी (भू-अर्जन), डॉ. अम्बेडकर नगर (महू) , जिला- इन्दौर मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
::अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्काकमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
3
2
1
0.080
चोरल
इन्दौर
62/1
महू
प.ह.नं.- 28
0.132
62/3
0.053
62/2
63/1/2
0.070
0.112
67/3 2280
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 जून 2016
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम /
हल्का कुमकि
*
इन्दौर(म.प्र.)
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
3
2
1
(मह)डी.अम्बेडकरन
0.136
68
चोरल
इन्दौर
महू
0.045
69/1
प.ह.नं.- 28
0.056
69/2
0.056
69/3
0.062
70/1
0.062
70/4
0.059
70/5
0.059
73
0.350
77/2
0.062
75
0.035
77/1
0.035
78/1/मीन-1
0.048
78/1/मीन-2
0.110
78/1/मीन-3
0.070
79/2
0.092
79/3
0.084
80/1.
0.185
82/1/2
0.022
82/2
0.229
106/2
0.120
107/1
0.120
107/2
0.176
110
2.720
28
कुल योग
2281
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 जून 2016
भाग 1 ]
क्र. 1326- भू- अर्जन- 2016- क्र.6-2015-16 .- अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा- मालवा-गंभीर लिंक परियोजना के अंतर्गत जल परिवहन हेतु ग्राम सिरलाय, प०ह० नं०- 46, तहसील- बड़वाह, जिला खरगोन से ग्राम बड़ीकलमेर तहसील हातोद जिला इन्दौर तक मध्यप्रदेश राज्य कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक- 30, मनावर, जिला- धार द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा-3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी (भू-अर्जन), डॉ. अम्बेडकर नगर (महू) , जिला- इन्दौर मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
::अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्काकमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
5
3
2
1
0.053
266/2
इन्दौर
महू
नावदा
प.ह.नं.- 01
0.088
267
0.070
268
0.079
296/1
0.068
296/2
नावदा
इन्दौर
महू
0.013 .
307/1
प.ह.नं.- 01
0.092
307/2
0.123
307/3
0.070
308/1
0.003
304
0.659
10
कुल योग
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 जून 2016
2282
क्र. 1327 - भू- अर्जन- 2016- क्र. 5-2015-16.- अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा- मालवा- गंभीर लिंक परियोजना के अंतर्गत जल परिवहन हेतु ग्राम सिरलाय , प०ह ०नं०- 46, तहसील- बड़वाह, जिला- खरगोन से ग्राम बड़ीकलमेर तहसील हातोद जिला इन्दौर तक मध्यप्रदेश राज्य कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 30, मनावर, जिला- धार द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा-3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी (भू-अर्जन), डॉ. अम्बेडकर नगर (महू), जिला- इन्दौर मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा । C
::अनुसूची::
तहसील
जिला
ग्राम / पटवारी
हल्काकमांक
खसरा कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 1
2
3
4
5 इन्दौर
दतौदा
महू
2105/2
0.075
प.ह.नं.- 25
2106
0.026
2132
0.022
2139
0.079
2140
0.022 2283
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 जून 2016
भाग 1 ]
तहसील
पटवारी
जिला
खसरा कमांक
कमांक
अम्बेडकर नगर ,जिला-इन्दारम
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
3
2
1
0.062
2134
दतौदा
इन्दौर
महू
0.044
2135
प.ह.नं.- 25
0.079
2136
0.088
2137
0.015
2153/1/1
0.031
2156
0.055
2158/1
0.088
2168/1
0.048
2157
0.029
2167
0.028
2161/1
0.063
2166/1
0.070
2166/4
0.017
2175/1
0.022
2176/2
0.141
2186΄
0.004
2169
0.057
2175/2
0.031
2176/1
0.018
2185/2
0.097
2210/1
0.044
2252/1/1
0.008
2213
0.136
2219/6
0.075
2219/7
0.031
2220/3
0.006
2402/1
0.123
2220/1/1
0.146
2244/4
0.141
2245/1
0.097
2252/2
2261
0.004
0.075
2252/1/2
0.016
2262
0.123
2263
2320
0.008
0.013
2321
0.365
2322 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 जून 2016
2284
जिला
तहसील
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का
कमांक
डॉ.अम्बेडकर नगर,जिला-इन्दौर(म
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 1
2
3
4
5
दतौदा
2323
इन्दौर
0.040 महू
प.ह.नं.- 25
2352/1
0.048
2352/2
0.088
2352/3
0.048
2353/1
0.141
2362/4
0.154
2363
0.031
2399/1/1
0.083
2399/2/2
0.075
2400/2/2
0.041
2399/2/3
0.070
2400/2/1
0.019
2401
0.132
2403/2
0.022
2403/1/1
0.003
2408/1
0.044
2409/2
0.099
2403/1/2
0.003
2408/2
0.044
2464/2/1/1
0.009
2464/2/2
0.075
2464/2/1/2
0.143
2469/6
0.031
66
4.165
कुल योग
2285
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 जून 2016
भाग 1 ]
क्र. 1328 - भू- अर्जन - 2016 - क्र. 12-2015-16. - अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा- मालवा- गंभीर लिंक परियोजना के अंतर्गत जल परिवहन हेतु ग्राम- सिरलाय, प०ह०नं०- 46, तहसील- बड़वाह, जिला- खरगोन से ग्राम बड़ीकलमेर तहसील हातोद जिला इन्दौर तक मध्यप्रदेश राज्य कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 30, मनावर, जिला- धार द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।..
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (कमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी (भू-अर्जन), डॉ. अम्बेडकर नगर (महू) , जिला- इन्दौर मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
::अनुसूची::
तहसील
जिला
खुसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
5
3
2
1
इन्दौर
मेमदी
505
0.105 महू
प.ह.नं.- 26
0.049
506/1
0.057
508/1
506/2
0.010
0.089
508/2 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 जून 2016
2286
तहसील
जिला
ग्राम पटवारी
42 रनगरो
हरेक
खसरा कमांक
कमांक
शक (मह) डॉ
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 2
1
3
4
5 इन्दौर
0.140
507/1/2
मैमदी
महू
प.ह.नं.- 26
0.010
507/2
507/3
0.101
514/1
0.163
514/2
0.114
516
0.284
517/1
517/2
0.019
518
0.041
543
0.070
0.025
519/1
0.099
519/2
520/2
0.004
0.077
544/1/ख
613/2
0.028
661/2
0.018
663/6
0.040
616/2
0.015
616/3
0.073
660/2
0.024
0.053
618/1
0.029
619/3/1
618/2
0.073
619/2
0.093.
617/1
620/1
0.061.
620/4
621/1
0.006
644/2/2
0.020
644/3
0.082
645/1/1
0.070
645/2/1
645/3/2
0.069
645/3/2ख
0.064
647/1/2
0.018
647/1/3
0.022
647/3
0.086
659
0.004
660/1
0.053- 2287
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 जून 2016
भाग 1 ]
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
अम्बेडकर नगर
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की. जाने वाली भूमि (हेक्टेयर मे)
4
5 2
3
1
661/1
0.022
मैमदी
इन्दौर
महू
662/9
0.075
प.ह.नं.- 26
663/7
0.031
661/3
0.030
0.009
663/5
0.075
719/2
719/3
0.082
720/1
0.008.
791/1/2
0.088
848/17/1
791/3
0.010
791/4.
0.010
791/5
0.003
0.069
792.
0.055
803/1 .
0.015
804/1
0.228
804/2
0.045
805/1 .
0.169
806
832/3
0.072
833/6/1
0.069
0.053
835/1
0.081
835/2
848/1.
0.105
0.177
848/8
848/16
0.141
848/14/2
0.096
848/10/4
0.061
0.052
848/6/1/4
0.065
848/21/1
74
4.454
कुल योग
[ भाग 1 2288
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 जून 2016
क्र. 1329 - भू-अर्जन- 2016 - क्र. 8-2015-16.- अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-मालवा- गंभीर लिंक परियोजना के अंतर्गत जल परिवहन हेतु ग्राम- सिरलाय, प०ह०नं०- 46, तहसील- बड़वाह, जिला- खरगोन से ग्राम- बड़ीकलमेर तहसील हातोद जिला इन्दौर तक मध्यप्रदेश राज्य कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग कमांक- 30, मनावर, जिला- धार द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबलं एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा -3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी ( भू-अर्जन), डॉ. अम्बेडकर नगर (महू), जिला- इन्दौर मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
::अनुसूची::
तहसील
जिला
ग्राम / पटवारी
हल्काकमांक
खसरा कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 2
1
3.
4
5
सोनवाय
इन्दौर
411/1
महू
0.158
प.ह.नं.- 02
413/1
0.053
414/1
0.011
414/2
0.044
415/1/1
0.033 2289
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 जून 2016
भाग 1 ]
खसरा
पटवारी
तहसील ग्राम
जिला
कमांक
हरका कमाक
बहू)डॉ.अम्बेडकरनगरजिला-इन्दौर(म)
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
5 2
3
1
415/1/2
0.035 इन्दौर
महू
सोनवाय
प.ह.नं.- 02
415/1/3
0.018
0.013
416/1
0.040
416/2
0.077
417/1
417/3
0.141
419/1
0.051
0.026
421/1
0.057
424/2/1
424/2/2
0.057
420/1
0.097
0.004
424/4
425/1
0.040
0.037
423
19
0.992
कुल योग
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 जून 2016
2290
राज्य शासन के आदेश
राजस्व विभाग
कार्यालय , कलेक्टर, जिला टीकमगढ़ मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
टीकमगढ़ , दिनांक 26 मार्च 2016
प. क्र. अ- 82 - भू-अर्जन- 2015-16.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 एवं 12 की दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता हूं इसी मार्ग में उत्तरप्रदेश के हिस्से का भू- भाग की भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है . इस परियोजना के पुल निर्माण एवं उससे संगत पहुंच मार्ग हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही लोक प्रयोजन के लिए वांछित है:-
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 11 की उपधारा ( 1 ) एवं 12के अंतर्गत अधिकारी
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(6)
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
0.38
मऊघाट
भू-अर्जन अधिकारी , टीकमगढ़
टीकमगढ़
टीकमगढ़
पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण कार्य टीकमगढ़ .
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी टीकमगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, केदार शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
पन्ना, दिनांक 19 मई 2016
प्र. क्र. 090 - अ - 82 - वर्ष 2015-16.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
तहसील
जिला
धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में) (4)
(3)
(2)
(1)
चौपरा
देवेन्द्रनगर
पन्ना
उपमुख्य अभियंता निर्माण , पश्चिम मध्य रेल्वे.
निजी भूमि रकबा 14.675 है. एवं शासकीय
भूमि रकबा 8.337 है.
ललितपुर-सतना, रीवा- सिंगरौली महोबा-खुजराहो (541 किमी. ) नई बड़ी रेलवे लाइन निर्माण कार्य हेतु.
कुल रकबा 23.012 है.
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) उपमुख्य अभियंता निर्माण, पश्चिम मध्य रेलवे के कार्यालय में देखा जा सकता है .
2291
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 जून 2016
भाग 1 ]
पन्ना, दिनांक 25 मई 2016
प्र. क्र. 091 - अ- 82- वर्ष 2015-16.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:- दी गई शक्तियों
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम
जिला तहसील
धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)
(6)
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
पवई
पन्ना
सुनवारी
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पवई.
पवई मध्यम सिंचाई परियोजना अंतर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.
निजी भूमि रकबा 7.136 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.030 है. कुल रकबा 7.166 है.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग , पवई के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 092- अ- 82 - वर्ष 2015-16.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम
तहसील
धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
जिला
(6)
(5)
लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में) (4)
(3)
(2)
(1)
पवई
पन्ना
कुपना
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पवई.
पवई मध्यम सिंचाई परियोजना अंतर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.
निजी भूमि रकबा 7.685 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.589 है. कुल रकबा 8.274 है.
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग, पवई के कार्यालय में देखा जा सकता है .
प्र. क्र. 093 - अ- 82 - वर्ष 2015-16.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम
तहसील
जिला
धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)
(4)
(2)
(3) उमरहट
(1) पन्ना पवई
(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पवई.
(6) पवई मध्यम सिंचाई परियोजना अंतर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु .
निजी भूमि रकबा 3.284 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.048 है. कुल रकबा 3.332 है.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग, पवई के कार्यालय में देखा जा सकता है.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 जून 2016
2292
प्र. क्र. 097- अ- 82 -वर्ष 2015-16.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन भूमि का वर्णन
का वर्णन नगर/ग्राम
तहसील
धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)
(6)
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
पन्ना
पवई
अमुवां
कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , पवई.
टिर्री गुरने तालाब योजना अंतर्गत अमुवां माईनर नहर निर्माण कार्य हेतु .
निजी भूमि रकबा 0.681 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.000 है. कुल रकबा 0.681 है.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग , पवई के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 098 - अ- 82 - वर्ष 2015-16.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
नगर/ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)
(6)
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
सगरा
पन्ना पवई
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पवई.
टिर्री गुरने तालाब योजना अंतर्गत अमुवां माईनर नहर निर्माण कार्य हेतु.
निजी भूमि रकबा भूमि 2.664 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.000 है. कुल रकबा 2.664 है.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग, पवई के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 099 - अ- 82 - वर्ष 2015-16.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम
तहसील
धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)
(6)
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
सिंहासर निजी भूमि रकबा
पन्ना पवई
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पवई.
पवई मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.
2.959 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.611 है. कुल रकबा 3.570 है.
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग , पवई के कार्यालय में देखा जा सकता है.
2293
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 जून 2016
भाग 1 ]
प्र. क्र. 100- अ- 82 - वर्ष 2015-16.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में) (4)
(3)
(2)
(1)
पवई
पन्ना
पड़रियाकलॉ निजी भूमि रकबा 10.076 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.303 है. कुल रकबा 10.379 है.
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, पवई.
पवई मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग , पवई के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 101 - अ - 82 - वर्ष 2015-16 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)
(4)
(3)
(2)
(1)
पवई
पन्ना
नारायणपुरा निजी भूमि रकबा 7.119 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.060 है. कुल रकबा 7.179 है.
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
संभाग , पवई. कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन पवई मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग , पवई के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 102 - अ - 82- वर्ष 2015-16.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में) (4)
(3)
(2)
(1)
कैंथी
पवई
पन्ना
निजी भूमि रकबा 2.905 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.000 है. कुल रकबा 2.905 है.
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पवई.
पवई मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग , पवई के कार्यालय में देखा जा सकता है.
[भाग 1 2294
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 जून 2016
प्र. क्र. 103 - अ- 82 - वर्ष 2015-16.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम
जिला तहसील
धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)
(6)
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
बराहो
पन्ना पवई
कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, पवई.
पवई मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.
निजी भूमि रकबा 2.037 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.000 है. कुल रकबा 2.037 है.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग , पवई के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 104 - अ- 82 - वर्ष 2015-16.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम
धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में )
(5)
(6)
(4)
(3)
(2)
(1)
चौकी
पन्ना गुनौर
नहर निर्माण कार्य हेतु. टिर्री गुरने तालाब योजना अंतर्गत
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पवई.
निजी भूमि रकबा 2.340 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.038 है. कुल रकबा 2.378 है.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग , पवई के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , शिव नारायण सिंह चौहान , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
दमोह , दिनांक 28 मई 2016
क्र. 1881 - भू -अर्जन- 2015-16-प्र. क्र. 06-अ-82 वर्ष- 2015-2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता 2295
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 जून 2016
भाग 1 ]
है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने हेतु अधिकृत करता हूं:-
भूमि का वर्णन
ग्राम/नगर
तहसील
जिला
का नाम
क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(4) (2)
(3)
(1)
0.40 दमोह
हटा
0.40
सेमरापटटी माल सेमरापटटी रैयत योग ..
(2)
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 11 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
सेमरा जलाशय निर्माण में आने वाली भूमि का अर्जन.
कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग, दमोह.
सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी उपखंड हटा एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग दमोह के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , श्रीनिवास शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
गोहद , दिनांक 2 जून 2016
क्र. 03- अ- 82-15-16- भू- अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि- अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, कि कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा , अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा . राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. परियोजना की मुख्य नहर/ माइनर नहर/सब - माइनर नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है , इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
संपत्ति का विवरण
नगर/ग्राम
जिला तहसील
(3)
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4) (2)
(1)
भिण्ड गोहद वीलपुरा
सर्वे क्रमांक 218में से रकबा 0.020
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री , हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्रमांक-2, डबरा जिला ग्वालियर.
हरसी उच्चस्तरीय नहर की शीतला माता शाखा नहर की 3- आर माइनर के निर्माण हेतु.
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी गोहद के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, इलैया राजा टी. कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 जून 2016
2296
कार्यालय, कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
ग्वालियर, दिनांक 2 जून 2016
प्र. क्र. 02- अ- 82-15-16- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन और पुनर्व्यवस्थान में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है. कि कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों को पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. मुख्य नहर/ माईनर नहर/ सह माईनर नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है , इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का वर्णन ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल सर्वे रकबा ( हे. में )
(4)
(3)
(2)
(1)
बिलारा
ग्वालियर
ग्वालियर
रकबा
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का नाम
धारा ( 12 ) की उपधारा ( 2 ) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
हरसी उच्चस्तरीय नहर की शीतला माता शाखा नहर की 1 एल/ 1 आर/ 2 आर के निर्माण हेतु.
1938-0.06 290-0.04 0.10 कार्यपालन यंत्री , हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्र. 2 , डबरा , जिला ग्वालियर.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय, भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजय गोयल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला उमरिया, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
उमरिया, दिनांक 6 जून 2016
क्र. 3469- भू- अर्जन - 2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के कॉलम ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के कॉलम ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के कॉलम ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त ( 11 एवं 12 ) की दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता हूं :-
भूमि का वर्णन ग्राम
तहसील
जिला
कुल क्षेत्रफल (हे. में)
(4)
(3).
(2)
(1)
4.000 पाली
उमरिया
छोट तुम्मी
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण धारा 11 की उपधारा ( 3 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
छोट तुम्मी जलाशय सिंचाई योजना.
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, उमरिया.
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- छोट तुम्मी जलाशय योजना के शीर्ष एवं नहर कार्य निर्माण हेतु.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अभिषेक सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
2297
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 जून 2016
भाग 1 ]
कार्यालय, प्रशासक , भू- अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना, जिला रीवा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
रीवा , दिनांक 7 जून 2016
क्र. 1596 - भू- अर्जन.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है, चूंकि नहर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
तहसील
भूमिका वर्णन ग्राम
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(4) (2)
2.130 (1) रीवा
जवा
(3) गाढ़ा 137
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 12( 1 ) की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5) कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग जल संसाधन विभाग , सिरमौर, जिला रीवा ( म . प्र.) .
(6) त्योंथर बहाव योजना अन्तर्गत महाना वितरक नहर की सब- माइनर क्र. - 1 में आने वाली भूमि केलिये तथा उस पर स्थित संपत्तियों काअर्जन.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव , राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .
पत्र क्र. 1598 - प्रका. भू-अर्जन- 2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं, चूंकि त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर माईनर/ सबमाईनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का वर्णन
जिला
ग्राम
तहसील
(2) (3)
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4) 0.800 (1) रीवा त्योंथर शुभनाथ
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा ( 12 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5) कार्यपालन यंत्री , त्योंथर नहर संभाग, सिरमौर, जिला रीवा सिरमौर, जिला रीवा ( म. प्र. ) .
(6) त्योंथर बहाव योजना के अन्तर्गत माईनर /सबमाईनर नहर निर्माण भूमि एवं उस पर अर्जित संपत्ति के अर्जन हेतु.
पत्र क्र. 1600- प्रका. - भू-अर्जन-2016 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के 2298
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" मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 जून 2016
उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं, चूंकि त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर माईनर/ सबमाईनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है: -
भूमि का वर्णन
ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(4) 2.500 (2) त्योंथर
(1) रीवा
(3) गोंद खुर्द
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग, सिरमौर, जिला रीवा (म. प्र.) (5)
(6) त्योंथर बहाव योजना के अन्तर्गत माईनर/सबमाईनर नहर निर्माण भूमि एवं उस पर अर्जित संपत्ति केअर्जन हेतु.
पत्र क्र. 1602- प्रका. - भू-अर्जन-2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि- अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर माईनर/ सबमाईनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है: -
भूमिका वर्णन
तहसील
ग्राम
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4) 3.225 (1) रीवा
(3) खटखरी खुर्द
(2) त्योंथर
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5) कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग, सिरमौर, जिला रीवा (म. प्र.)
(6) त्योंथर बहाव योजना के अन्तर्गत मुख्य माईनर/सबमाईनर नहर निर्माण भूमि एवं उस पर अर्जित संपत्ति के अर्जन हेतु.
क्र. 1604- प्रका. - भू-अर्जन-2016 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि- अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर माईनर/ सबमाईनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमिका वर्णन
ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(4) 1.005
(3) अंतरौली
(1) रीवा
(2) त्योंथर
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5) कार्यपालन यंत्री , त्योंथर नहर संभाग , सिरमौर, जिला रीवा (म. प्र.)
(6) त्योंथर उद्वहन सिंचाई योजना के अन्तर्गत माईनर /सबमाईनर नहर निर्माणभूमि एवं उस पर अर्जित संपत्ति के अर्जन हेतु.
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 जून 2016
भाग 1 ]
पत्र क्र. 1606 - प्रका. - भू-अर्जन-2016 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि- अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं, चूंकि त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर माईनर/ सबमाईनर का निर्माण का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है: -
भूमिका वर्णन
ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(4)
2.025 (1) रीवा
(2) त्योंथर
(3) पड़री
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन
धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5) कार्यपालन यंत्री , त्योंथर नहर संभाग, सिरमौर, जिला रीवा (म. प्र. )
त्योंथर उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत माईनर/ सबमाईनर नहर निर्माण भूमि एवं उस पर अर्जित संपत्ति के अर्जन हेतु
रीवा, दिनांक 9 जून 2016
क्र. 1608 - भू- अर्जन-2016 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चूंकि बाणसागर जलाशय के डूब क्षेत्र में ग्राम चिमटा की अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है. अब केवल छूटे हुए आंशिक रकबे का ही अर्जन किया जा रहा है इस कारण अधिनियम की धारा (4 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण की आवश्यकता नहीं है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का विवरण
नगर/ग्राम
तहसील
जिला
अर्जित क्षेत्रफल (हे. में) (4) 1.411
(3) चिमटा
(1) उमरिया
(2) मानपुर
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 11 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) बाणसागर जलाशय के डूब क्षेत्र में आने के कारण.
(5) कार्यपालन यंत्री, पक्का बांध संभाग क्र. 3 , देवलोंद, जिला शहडोल (म. प्र. ) .
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी.एल. साकेत, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला सीधी, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
सीधी, दिनांक 13 जून 2016
क्र.4449- भू- अर्जन-2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना 2300
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 जून 2016
है. अतः भूमि-अर्जन और पुनव्यर्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. यह परियोजना आमजन व्यापक एवं दूरगामी के हितों से संबद्ध है . यह प्रक्रिया/परियोजना शासन एवं आमजन के न्याय हित में होने के कारण सामाजिक समाघात के पूर्व मूल्यांकन/ आंकलन की आवश्यकता नहीं है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:-
भूमि का वर्णन
ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1) (2)
(3)
(4)
0.934 सीधी गोपद बनास जमोडीकला
(2)
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
उपमुख्य अभियंता ( निर्माण ) , पश्चिम मध्य रेलवे , जबलपुर.
रीवा- सीधी नई रेल लाइन के निर्माण हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) उपखण्ड अधिकारी , गोपद बनास के कार्यालय में देखा जा सकता है.
क्र. 4451 - भू-अर्जन-2016.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन और पुनव्यर्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. यह परियोजना आमजन व्यापक एवं दूरगामी के हितों से संबद्ध है. यह प्रक्रिया/परियोजना शासन एवं आमजन के न्याय हित में होने के कारण सामाजिक समाघात के पूर्व मूल्यांकन/आंकलन की आवश्यकता नहीं है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:-
भूमि का वर्णन
ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )
(3)
(4) (1) (2)
12.311 सीधी गोपद बनास जमोडीखुर्द
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
उपमुख्य अभियंता ( निर्माण ) , पश्चिम मध्य रेलवे, जबलपुर.
रीवा- सीधी नई रेल लाइन के निर्माण हेतु.
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) उपखण्ड अधिकारी , गोपद बनास के कार्यालय में देखा जा सकता है.
क्र. 4453- भू-अर्जन-2016 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन और पुनव्यर्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. यह परियोजना आमजन व्यापक एवं दूरगामी के हितों से संबद्ध है. यह प्रक्रिया/परियोजना शासन एवं आमजन के न्याय हित में होने के कारण सामाजिक समाघात के पूर्व मूल्यांकन/ आंकलन की आवश्यकता नहीं है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा भाग 1 ]
2301
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 जून 2016
दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:-
भूमि का वर्णन
ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2)
(3)
(4) (1)
16.123 गोपद बनास नौगवा धीरसिंह
सीधी
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
रीवा- सीधी नई रेल लाइन के निर्माण हेतु .
उपमुख्य अभियंता ( निर्माण ) , पश्चिम मध्य रेलवे , जबलपुर.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) उपखण्ड अधिकारी, गोपद बनास के कार्यालय में देखा जा सकता है.
क्र. 4455 - भू- अर्जन -2016 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि- अर्जन और पुनव्यर्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. यह परियोजना आमजन व्यापक एवं दूरगामी के हितों से संबद्ध है . यह प्रक्रिया/परियोजना शासन एवं आमजन के न्याय हित में होने के कारण सामाजिक समाघात के पूर्व मूल्यांकन/आंकलन की आवश्यकता नहीं है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:-
भूमि का वर्णन
ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(3)
(1) (2)
(4) 6.000
नोढिया
सीधी गोपद बनास
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन
का वर्णन
धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
रीवा- सीधी नई रेल लाइन के
निर्माण हेतु .
उपमुख्य अभियंता ( निर्माण ) , पश्चिम मध्य रेलवे , जबलपुर.
) भूमि का नक्शा ( प्लान ) उपखण्ड अधिकारी, गोपद बनास के कार्यालय में देखा जा सकता है.
(2
क्र. 4457- भू- अर्जन-2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन और पुनव्यर्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. यह परियोजना आमजन व्यापक एवं दूरगामी के हितों से संबद्ध है . यह प्रक्रिया/परियोजना शासन एवं आमजन के न्याय हित में होने के कारण सामाजिक समाघात के पूर्व मूल्यांकन/आंकलन की आवश्यकता नहीं है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:-
भूमि का वर्णन
ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2)
(3)
(1)
(4) 16.842 गोपद बनास मधुरी कोठार
सीधी
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
रीवा- सीधी नई रेल लाइन के
निर्माण हेतु.
उपमुख्य अभियंता ( निर्माण ) , पश्चिम मध्य रेलवे , जबलपुर.
) भूमि का नक्शा ( प्लान ) उपखण्ड अधिकारी , गोपद बनास के कार्यालय में देखा जा सकता है.
(2
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, विशेष गढ़पाले , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
2302
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 जून 2016
कार्यालय, कलेक्टर, जिला जबलपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
कुण्डम, दिनांक 15 जून 2016
क्र. 434 - भू- अर्जन-प्र. क्र.-02-अ- 82-16-17.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चूंकि, हिरन जल संसाधन संभाग , जबलपुर द्वारा दरगढ़ जलाशय निर्माण हेतु ग्राम दरगढ़ की निजी भूमि का अधिग्रहण किया जाना अतिआवश्यक है . अतः इस कारण अधिनियम की धारा 4 के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण की आवश्यकता नहीं है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाघात का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का वर्णन
तहसील
ग्राम
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(4) निजी भूमि-89.29
(3) दरगढ़
(2) कुण्डम
(1) जबलपुर
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन अधिनियम की धारा 12 के तहत प्राधिकृत अधिकारी
(6) दरगढ़ जलाशय के शीर्ष कार्य निर्माण हेतु.
(5) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन, कुण्डम.
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.jabalpur.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट www.mprewevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है . भूमि का नक्शा ( प्लान ) कालम ( 5 ) दर्शित अधिकारी के कार्यालय में देखा जा सकता है.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व, कुण्डम के कार्यालय में या कार्यालय , कार्यपालन यंत्री , हिरन जल संसाधन संभाग, जबलपुर में किया जा सकता है.
क्र. 436- भू- अर्जन-प्र. क्र.- 01 - अ-82-16-17.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चूंकि, हिरन जल संसाधन संभाग , जबलपुर द्वारा दरगढ़ जलाशय निर्माण हेतु ग्राम किवलारी की निजी भूमि का अधिग्रहण किया जाना अतिआवश्यक है . अतः इस कारण अधिनियम की धारा 4 के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण की आवश्यकता नहीं हैं और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाघात का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का वर्णन
तहसील
ग्राम
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(3) किवलारी
(4) निजी भूमि-52.95 (2) कुण्डम
(1) जबलपुर
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन अधिनियम की धारा 12 के तहत प्राधिकृत अधिकारी
(6) दरगढ़ जलाशय के शीर्ष कार्य निर्माण हेतु.
(5) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन,
कुण्डम.
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.jabalpur.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट www.mprewevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है . भूमि का नक्शा ( प्लान ) कालम ( 5 ) दर्शित अधिकारी के कार्यालय में देखा जा सकता है.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, कुण्डम के कार्यालय में या कार्यालय कार्यपालन यंत्री, हिरन जल संसाधन संभाग, जबलपुर में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, महेश चन्द्र चौधरी , कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.
2303
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 जून 2016
भाग 1 ]
राजस्व विभाग
लोक निर्माण विभाग, दमोह, संभाग, दमोह के कार्यालय में देखा जा सकता है.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
दमोह , दिनांक 28 मई 2016
(4) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी हटा के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्रीनिवास शर्मा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
प्र. क्र. - 05- अ-82- वर्ष 2015-2016.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि सम्पत्ति की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है, आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 संशोधन ( क्रमांक एक, सन् 2013 ) की धारा 19 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार यह घोषित किया जाता है कि उक्त अर्जित भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है: -
कार्यालय, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग अनुसूची
रीवा , दिनांक 4 जून 2016 (1 ) भूमि का वर्णन ( निजी खाता)
(क) जिला- दमोह
(ख) तहसील- हटा
(ग) नगर/ग्राम-कुलुवाकलां, तिदनी छोटी
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.51 हेक्टेयर.
रकबा
खसरा
(हे. में)
नंबर
क्र. 1564- प्रका. भू-अर्जन-2016. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
(2)
(1)
अनुसूची
ग्राम-कुलुवांकलां
( 1 ) भूमि का वर्णन-
0.01
295/1 में से
0.01
295/2में से
(क) जिला- सतना
0.01
176 में से
(ख ) तहसील- कोटर
(ग) नगर/ ग्राम- बूड़ा
ग्राम- तिंदनी छोटी
(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.152 हेक्टेयर.
0.07
75में से
खसरा क्र.
एरिया 0.05
145/1 में से
0.10
(हेक्ट. में) 76/1 में से
0.02
(2) 76/2में से
(1)
0.07
0.036 78 में से
1
0.06
0.292 143में से
2
0.04
142में से
0.199
3
0.07
145/2में से
0.922
4
कुल योग .. 0.51.
0.190
12/3
0.126
12/2
0.042
9/1
0.165
9/2
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है- कुलुवाकलां से रनेह मार्ग निर्माण के अर्जन में आने वाली भूमि.
0.112
71
0.240
72/2
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी, उपखंड हटा तथा कार्यपालन यंत्री, [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 जून 2016
2304
(2)
(1)
0.018
75/2
0.024
75/1
0.024
72/1
0.084
74/1
0.124
66
0.006
67
0.113
63
0.041
54/1/1
0.067
54/2
0.074
54/1/2
0.013
173
0.072
171/2ग
0.040
171/2ख
0.006
171/2क
0.016
171/2
0.106
171/1
3.152
योग .
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना की मझगवाँ शाखा नहर के फेज द्वितीय के अन्तर्गत आने वाले निजी शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु .
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 1566 - प्रका. भू-अर्जन-2016 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद (2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सतना
(ख) तहसील- रघुराजनगर
(ग) नगर/ग्राम- बराज
(घ) लगभग क्षेत्रफल-4.228 हेक्टेयर.
एरिया
खसरा क्र.
(हेक्ट. में)
(2)
(1)
0.085
371
0.052
372
(2)
(1)
0.048
375
0.320
376
0.052
377
0.068
378
0.016
381
0.188
382
0.158
383
0.396
384
0.206
385
0.012
387
0.232
388
0.200
389
0.164
439
0.620
441
0.105
442
0.220
454
0.704
461
0.050
462
0.304
463
0.028
478
4.228
योग ..
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना की मझगवाँ शाखा नहर के प्रथम फेज के अन्तर्गत आने वाले निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 1568 - प्रका. भू-अर्जन-2016.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सतना
(ख) तहसील- रघुराजनगर 2305
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 जून 2016
भाग 1 ]
(ग) नगर/ग्राम- नीमी
(घ) लगभग क्षेत्रफल-4.275 हेक्टेयर.
खसरा क्र.
एरिया (हेक्ट. में )
(2)
(1)
0.121
207
0.154
209
0.239
211
0.020
212
0.239
219
0.028
220
0.263
221
0.944
245
0.020
249
0.494
250
0.721
255
0.028
258
0.458
260
0.405
263
0.141
263/312
4.275
योग ..
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना की मझगवाँ शाखा नहर के प्रथम द्वितीय के अन्तर्गत आने वाले निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 1570- प्रका-भू- अर्जन-2016. - चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सतना
(ख) तहसील- रघुराजनगर
(ग) नगर/ग्राम- बारी कला
(घ) लगभग क्षेत्रफल-7.081 हेक्टेयर.
खसरा क्र.
एरिया (हेक्ट. में)
(2)
(1)
0.008
62
0.076
63
0.134
64
0.150
65
0.036
66
0.275
69
0.235
518
0.130
70
0.271
75
0.235
107
0.207
108
0.202
106
0.021
120
0.194
133
0.162
134
0.130
135
0.130
138
0.052
140
0.048
142
0.478
144
0.239
342
0.052
354
0.052
355
0.004
356
0.231
359
0.259
360
0.016
361
0.028
363
0.105
368
0.150
369
0.024
370
0.026
371
0.093
372
0.425
387
0.381
388
0.081
389
0.105
390
0.021
392
0.028
71
0.052
137 2306
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 जून 2016
(2)
(1)
0.014
139
0.206
440
0.012
441
0.150
439
0.068
442
0.627
443
0.052
444
0.182
445
0.166
314
0.028
141
7.081
योग .
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना की मझगवाँ शाखा नहर के अन्तर्गत आने वाले निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 1572- प्रका- भू-अर्जन- 2016.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन
(क) जिला-सतना
(ख) तहसील-कोटर
(ग) नगर/ग्राम- सेमरी
(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.550 हेक्टेयर.
एरिया
खसरा क्र.
(हेक्ट. में)
(2)
(1)
0.162
4
0.003
10
0.295
11
0.008
12
0.057
16
0.048
18
0.056
25
(2)
(1)
0.063
26
0.068
27
0.018
34
0.022
35
0.152
37
40
0.009
0.141
57
0.007
47
0.163
48
0.006
55
0.033
56
0.106
62
0.035
63
0.162
64
0.005
65
0.164
69.
0.010
70
0.052
72
0.080
73
0.014
77
0.020
59
0.053
332
0.080
334
0.096
335
0.006
344
0.043
346
0.036
359
0.003
360
0.040
361
0.051
362
0.178
371
0.005
17
2.550
योग
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना की मझगवाँ शाखा नहर के फेज द्वितीय के अन्तर्गत आने वाले निजी शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 1574-प्रका-भू-अर्जन-2016.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन 2307
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 जून 2016
भाग 1 ]
पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-सतना
(ख) तहसील- कोटर
(ग) नगर/ग्राम-फरहद
(घ) लगभग क्षेत्रफल-6.042 हेक्टेयर.
खसरा क्र.
एरिया (हेक्ट. में)
(2)
(1)
0.049
204
206
0.354
0.046
207
0.800
208
0.034
209
0.640
212
0.630
213
0.046
214
0.200
236
0.102
210
0.144
238/2
0.192
238/1
0.040
239
0.180
270
0.047
362
0.240
283
0.157
284
0.046
285
0.206
286
0.032
287
0.121
300
0.044
311
0.040
312
0.147
313
0.038
314
0.123
315
0.035
316
0.073
325
0.204
326
0.003
327
0.122
332
0.123
333
0.130
343
0.029
350
0.080
351
(2)
(1)
0.200
352
0.187
353
0.010
354
0.134
359
0.014
360
6.042
योग ..
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना की मझगवाँ शाखा नहर के फेज द्वितीय के अन्तर्गत आने वाले निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता हैं.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. एल. साकेत, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला अनूपपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग अनूपपुर, दिनांक 6 जून 2016
प्र. क्र. 2729-10- भू-अर्जन- 2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची खाने ( 2 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग , डिडौरी द्वारा कार्य शीघ्र शुरू किये जाने हेतु शासन के निर्देश के तारतम्य में सामाजिक समाघात अध्ययन से छूट के लिये अधिनियम की धारा 40 के तहत् कार्यवाही चाही गई है . अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में, उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 9 के तहत अत्यावश्यकता की दशा में " सामाजिक समाघात अध्ययन रिपोर्ट " से छूट प्रदान करते हुए अधिनियम, 2013 की धारा 19 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इसके द्वारा , इस आशय, की सूचना दी जाती हैं, राज्य शासन, द्वारा अनुसूची खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 19 की उपधारा ( 1 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का विवरण-
(क) जिला- अनूपपुर
(ख ) तहसील- पुष्पराजगढ़ 2308
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 जून 2016
ग ) ग्राम-खेतगांव, प.ह.नं. 38, रा. निरीक्षक मण्डल, (
दमेहरी.
(घ) लगभग क्षेत्रफल-
अर्जनीय रकबा सर्वे
(हे. में)
क्रमांक
(2)
(1)
346/2क, 346/2ख,
0.109
346/2ग, 346/2घ
0.105
347
0.020
439
0.964
350/1
0.075
350/2
0.152
350/3
0.405
351/1
0.695
351/2
0.308
352/1
0.150
352/2
1.433
353
0.435
354
0.474
390
0.506
391/1
0.256
391/2
0.607
391/3
0.101
391/4
0.053
391/5
0.121
391/6
0.614
392/1क, 392/2 , 392/3
0.020
399/2
0.068
399/3
2.824
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432
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433/1 2309
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 जून 2016
भाग 1 ]
(2) (1)
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[ भाग 1
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(2) (1)
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728 2311
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 जून 2016
भाग 1 ]
(2) (1)
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906 2312
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 जून 2016
(2) (1)
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मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 जून 2016
भाग 1 ]
(2) (1)
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[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 जून 2016
(2) (1)
0.248 1127/3
1128/1
0.919
0.919 1128/2
0.241 1129/1
0.241 1129/2
0.263 1130/1
1130/2
0.263
0.210 1131
0.040 1132/2
0.405 1132/3
0.405 1132/4
0.134 1133
0.342 1134/1
0.342 1134/2
1.076 1135/1
1.076 1135/2
0.466 1136
0.910 1137/1
2.890 1137/2/1
0.668 1137/2/2
0.142 1137/2/3
0.548 1138/1
0.548 1138/2
1.072 1139
0.563 1140
0.741 1141
0.583 1142
0.223 1143
1.096 1144
0.237 1145/1
0.476 1145/2
0.388 1146/1
0.777 1146/2
0.454 1147
0.020 1148/2क
0.020 1148/2ख
0.020 1148/2ग
0.020 1148/2घ
0.020 1148/3
0.304 1148/4
0.243 1148/5
0.264 1149/1
0.128 1149/2क
0.132 1149/2ख
(2)
(1)
0.266
1149/3
0.259
1150
1.336
1151/1
1.352
1151/2
1.336
1151/3
0.202
1152/2
0.202
1152/3
0.700
1153
0.644
1154
0.129
1157
0.266
1158/1
0.266
1158/2
0.266
1158/3
0.477
1159/1
0.478
1159/2
0.478
1159/3
0.934
1160
0.151
1161/1
0.152
1161/2
0.151
1161/3
0.368
1162/1क
0.372
1162/1ख
0.809
1162/2
1163/2
0.134
0.210
1163/3
0.405
1164
1.728
1165
1167
1.449
0.125
1168
1.360
1169/1
0.914
1169/2
0.040
1170
0.251
1172
0.405
1173/1क
0.405
1173/1 ख
0.405
1173/1 ग
0.680
1173/2क
0.680
1173/2ख
0.405
1173/3
0.433
1174/1
0.433
1174/2
0.781
1175
0.462
1176/1
0.462
1176/2 2315
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 जून 2016
भाग 1 ]
(2) (1)
4.006 1177
2.120 1178
0.736 1180/1
0.740 1180/2
0.736 1180/3
0.411 1181/1
0.412 1181/2
0.411 1181/3
0.498 1182
0.580 1183/1
0.584 1183/2
0.580 1183/3
0.584 1183/4
0.700 1184
0.380 1185
0.081 1186/1
0.170 1186/2
0.789 1187
0.336 1188
0.077 1189/1
1189/2
0.405
0.555 1190
2.772 1191
0.360 1192/1
0.340 1192/2
0.340 1192/3
0.604 1193/1 क
0.608 1193/1 ख
1.226 1193/2
0.154 1194/1
0.154 1194/2
0.420 1194/3
1.505 1196
1.570 1197
0.083 1198/1
0.601 1198/2
0.134 1199/1
0.133 1199/2
1199/3
0.134
0.588 1200/1 क
0.588 1200/1 ख
1.176 1200/2
0.203 1201/1
0.203 1201/2
1.250 1202
0.328 1203
0.086 1205/1
0.170 1205/2
0.084 1205/3 क
(2)
(1)
0.084
1205/3ख
0.170
1205/4
0.304
1205/5
1.096
1206/1क
1.092
1206/1ख
2.213
1206/2
1.963
1207
0.769
1209
(2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय , भू- अर्जन एवं पुनर्वास शाखा, कलेक्टर कार्यालय, अनूपपुर एवं कार्यालय , कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 1 , डिंडौरी में किया जा सकता है.
(3) धारा 19 की उपधारा ( 1 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी नाम कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-01 , डिण्डौरी.
(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन- अपर नर्मदा सिंचाई परियोजना.
प्र. क्र. 2730-10- भू-अर्जन-2016. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाना ( 1 ) से खाना (3 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची खाने ( छ ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने कि संभावना है. कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग , डिंडौरी द्वारा कार्य शीघ्र शुरू किये जाने हेतु शासन के निर्देश के तारतम्य में सामाजिक समाघात अध्ययन से छूट के लिये अधिनियम की धारा 40 के तहत् कार्यवाही चाही गई है. अतः भूमि-अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में, उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 9 के तहत अत्यावश्यकता की दशा में " सामाजिक समाघात अध्ययन रिपोर्ट " से छूट प्रदान करते हुए अधिनियम, 2013 की धारा 19 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तिको इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती हैं. राज्य शासन, द्वारा अनुसूची खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 19 की उपधारा ( 1 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का विवरण-
(क) जिला- अनूपपुर
(ख) तहसील- पुष्पराजगढ़
(ग ) ग्राम- धाठा, प.ह.नं. 66, रा. निरीक्षक मण्डल दमेहरी.
(घ) लगभग क्षेत्रफल- 2316
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 जून 2016
सर्वे
अर्जनीय रकबा
(हे. में) क्रमांक
(2) (1)
61/2, 61/3 , 61/4,
61/5क, 61 / 5ख , 61 /5ग ,
61/6 , 61/7 , 61/8 , 61/9 ,
61/10 , 61/11 , 61/12क,
61/12ख , 61/12ग , 61/13 ,
61/14क, 61/14ख, 61/15क, 4.197 61/15ख , 61/16 , 61/17,
61/18, 61/19 , 61/20 , 62/2 ,
62/3 , 62/4 , 62/5
0.020 64/1ख
1.214 64/2
0.676 64/3क
1.348 64/3ख
0.141 64/4क
0.142 64/4ख
0.138 64/5क
0.672 64/5ख
0.809 64/6
0.405 64/7
0.101 64/8
0.109 64/9
1.416 65
0.721 66/1
0.720 66/2
0.555 67/1
0.545 67/2
0.251 68/1
0.123 68/2क
0.124 68/2ख
0.121 69/2/क
0.121 69/2/ख
0.121 69/2/ग
0.121 69/2/घ
0.121 69/2/ड
0.405 69/3
0.405 69/4
0.809 69/5
0.061 69/6/क
0.060 69/6/ख
0.364 69/7
0.230 69/8
0.097 70
(2)
(1)
0.049
71
0.150
72
0.110
73/2/1/क
0.109
73/2/1ख
0.186
73/2/2
0.202
73/3/क
0.303
73/3/ख
0.303
73/3 /ग
0.203
73/4/क
0.202
73/4/ख
0.081
73/5
0.101
73/6
0.303
73/7
0.084
73/8
0.154
75/2/क
0.038
75/2/ख/ 1
0.056
75/2/ख/2
0.056
75/2/ख/3
0.202
75/3
0.089
75/4/क
0.077
75/4/ख
0.170
75/4/ग
0.032
75/5/क
0.032
75/5/ख
0.032
75/ 5/ग
0.032
75/5/घ
0.032
75/5/ड
0.129
75/6
0.101
75/7
0.028
75/8
0.040
75/9
0.040
75/10
0.405
76/1
0.420
76/2
0.175
77
78/2
78/3
78/4
78/5/क
0.375
78/5/ख
78/ 5 /ग
78/5/घ
78/6
78/7 2317
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 जून 2016
भाग 1 ]
(2) (1)
83/11
0.075 83/2
84/1
84/2/1
84/2/2
0.107 84/3
84/4/क
84/4/ख
86/1
0.085 86/2/क
86/2/ख
0.045 88/1
88/2
0.049
0.129 89/1
0.129 89/2
0.235 90
0.113 91
0.668 92
0.376 93
0.876 94/1
0.809 94/2
95/1
95/2
95/3
95/4/क
3.795 95/4/ख
95/5/क
95/5/ख
95/6
95/7
0.785 96/1
0.393 96/2/क
0.392 96/2/ख
0.401 97/1
0.196 97/2/क
0.197 97/2/ख
0.680 98/1
0.680 98/2
0.700 99
1.235 100
103
0.085
0.023 104
157/1
0.475 157/2
(2)
(1)
159/1
1.170
159/2
159/3
0.526
160
161
0.077
2.120
163
0.549
164/1
0.549
164/2
0.549
164/3
165/1
0.599
1.214
165/2
0.809
165/3
165/4
1.003
1.023
166/1
166/2
1.024
0.486
166/380
0.356
168
0.202
169/1
0.085
169/2
0.065
170
0.421
171/1
0.623
171/2
0.816
172/1
0.821
172/2
1.102
173
0.223
174/1
0.113
174/2/क
0.057
174/2/ख
0.057
174/2/ग
0.502
175/1
0.253
175/2/क
0.126
175/2/ख
0.127
175/2/ग
0.360
176/1
0.140
176/2/क
0.069
176/2/ख
0.070
176/2/ग
0.409
177/1
177/2/क
0.145
0.073
177/2/ख
0.073
177/2/ग
178/1
0.121
0.060
178/2/क
0.030
178/2/ख
0.031
178/2/ग 2318
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 जून 2016
(2) (1)
0.632 179
0.486 180/1
0.230 180/2
0.255 180/3
0.230 181/1
0.590 181/2
0.271 181/3
0.105 181/4
0.134 182/1
0.234 182/2
0.449 183/1
0.227 183/2/क
0.113 183/2/ख
0.114 183/2/ग
0.575 184
2.084 185
0.370 187/1
0.365 187/2
1.169 188
1.153 189
0.344 191
0.338 192/1
0.330 192/2
1.019. 193/1
0.513 193/2/क
0.510 193/2/ख
0.656 194/1
194/2
0.275
0.571 195
0.263 196
0.243 197/2
0.081 197/3
0.405 197/4
0.049 197/382
0.065 197/383
0.239 198/1/क
0.238 198/ 1 /ख
0.478 198/2
0.222 199/1
0.061 199/2
0.186 200
0.036 201
0.040 202
0.053 203
0.405 204/2
(2)
(1)
0.300
205
0.029
206/1
206/2
0.014
206/3
0.014
0.016
208/1
0.008
208/2
0.008
208/3
0.049
209/1
0.121
209/2
0.022
209/3/क
0.011
209/3 /ख
0.012
209/3 /ग
0.930
210
0.231
212
1.618
213/1
0.522
213/2
0.523
213/3
0.186
214/1
0.093
214/2/क
214/2/ख
0.093
0.251
215
216/2
0.231
0.115
217/1
217/2
0.116
0.380
218/1
218/2
0.381
0.216
218/3/क
0:217
218/3/ख
0.433
219
0.081
220/2
220/3
1.133
220/4
0.607
221
0.045
222
0.926
1.380
223
0.206
224
225/1
0.295
0.295
225/2
0.611
226
0.273
227/1
227/2
0.274
0.290
228/1
0.289
228/2
229/1
0.979
0.489
229/2/क 2319
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 जून 2016
भाग 1 ]
(2) (1)
0.356 229/2/ख
0.134 229/2/ग
0.607 230/1
0.798 230/2
0.405 231/2
0.405 231/3
0.101 231/4
0.154 232
0.665 233/1/1
0.666 233/1/2
0.263 233/2/1
0.263 233/2/2
0.202 234/1
0.405 234/2
1.052 234/3
0.434 234/4
0.065 234/5/क
0.069 234/5/ख
0.138 234/5/ग
0.069 234/5/घ
0.809 234/6
0.506 384/1
0.505 384/2
0.506 235
0.053 236/1/1
0.405 236/1/2
0.506 236/1/क
0.506 .
236/1 /ख
0.506 236/1 /ग
0.053 236/1 /घ
0.275 236/2/क
0.267 236/2/ख
0.267 236/2/ग
0.181 236/2/घ
237/2
0.040 237/3
238/1/क
238/1/ख
238/1/ग
238/1/घ
238/1 /ड
0.630 238/2/क
238/2/ख
238/2/ग
238/2/घ
238/2/ड
238/3
(2)
(1)
239/1
1.520
239/2
2.967
240
241/1 |
241/2
0.427
241/3
241/4
243/1 |
0.476
243/2
243/3
0.910
244
3.601
245
1.173
245/385
0.761
246
1.371
247
3.105
248
0.546
249/1/1
0.061
249/1/2
0.247
249/2
0.259
250/1
0.396
250/2
0.401
250/3
0.955
251/1
0.716
251/2
0.571
252/1
0.485
252/2
0.575
252/3
0.905
252/4/क
0.306
252/4/ख
0.533
252/4/ग
1.007
253/1
1.214
253/2
1.092
254
0.409
255
0.202
256/2
0.405
256/3
0.101
257
0.809
258
0.705
259
0.279
260
0.773
261
0.143
262/1
0.144
262/2
0.125
263
0.405
264/1
0.441
264/2 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 जून 2016
2320
(2) (1)
0.251 265/1/क
0.250 265/1 /ख
0.506 265/2
0.231 266/1
0.231 266/2
0.308 267
0.332 268
0.194 269
0.219 270
0.971 271
0.567 272/1/क
0.445 272/1/ख
0.324 272/2
1.133 272/3
0.571 273
0.922 274/1
0.405 274/2
0.607 275
0.898 276
0.961 277
1.070 278
0.809 279/1
0.372 279/1
0.971 280
0.154 281/1
0.251 281/2
0.138 281/3
0.303 281/4
0.121 281/5
0.684 282
1.167 283
0.555 284
0.784 285
0.181 286/1
0.607 286/2
0.611 287
0.202 288/1
0.061 288/2
0.093 288/3
0.611 289
0.632 290
0.498 291
0.405 292/1
0.309 292/2
0.101 293/2
(2)
(1)
0.150
293/3
0.056
293/4
0.854
294
0.583
295
0.708
296/1
0.664
296/2
0.644
297
0.202
298/1
0.109
298/2
0.607
298/3
0.607
298/4
0.202
299/1
0.405
299/2
0.170
299/3
0.922
300
0.453
301/1/1
0.453
301/1/2
0.202
301/2
1.011
301/3
0.142
303/1
0.194
303/2
0.809
304/1
1.283
304/2
0.069
306/1
0.405
306/2
0.405
306/3
0.664
307/1
0.809
307/2
0.356
308
1.291
309
0.281
310/1
0.356
310/2
0.837
311/1
0.194
311/2
0.219
312
0.470
313/1
0.101
313/2
0.272
314/1/1
0.186
314/1/2
0.125
314/1/3
0.101
314/2
0.223
315/1
0.222
315/2
0.085
315/3
0.146
315/4 2321
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 जून 2016
भाग 1 ]
(2) (1)
0.048 316/1
0.480 316/2
0.130 317/1
0.133 317/2
1.010 318/1
0.605 318/2/क
0.405 318/2/ख
0.198 319/1
0.341 319/2
0.478 320/1 /क
0.405 320/1 /ख
0.486 320/2
0.322 321/1
0.322 321/2
0.295 322
0.237 323/1
0.237 323/2
0.474 324
0.910 325
1.064 326
0.243 329/1
0.622 329/2
1.923 330
0.178 331
0.125 332
0.186 333
0.506 334
0.290 335/1
0.289 335/2
0.304 336/1
0.809 336/2
2.315 336/3
0.615 337
0.878 338/1
0.647 338/2
0.753 338/370
0.352 339
0.486 340
1.769 341
0.105 342
0.349 343/1/क
0.405 343/1 /ख
0.746 343/2
0.841 343/3
0.182 344
(2)
(1)
0.053
345/2
1.084
346
1.882
347
0.862
348
0.368
349
0.587
350
1.210
351
0.177
352
0.405
353
0.304
354
0.514
355/1
0.202
355/2
0.737
356
0.786
357
0.202
358/1
0.433
358/2/1
0.466
358/2/2
0.202
358/2/3
0.926
359
0.202
360/1 /2/क
0.307
360/1 /क/1
0.202
360/1/क/2
0.405
360/1/ख
0.405
360/2
0.546
361/1
0.498
361/2
0.765
362
0.628
363
1.123
364
0.126
365/1
0.202
365/2
0.341
366/1/क
0.202
366/1 /ख
0.809
366/2
0.809
366/3
0.364
367
0.247
368
0.753
369
(2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय, भू-अर्जन एवं पुनर्वास शाखा, कलेक्टर कार्यालय , अनूपपुरं एवं कार्यालय , कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 1 , डिण्डौरी में किया जा सकता है.
(3 ) धारा 19 की उपधारा ( 1 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी नाम, कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. - 1 , डिण्डोरी .
(4) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन अपर नर्मदा सिंचाई परियोजना.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 जून 2016
2322
प्र. क्र. 2739-10 - भू-अर्जन-2016. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची खाने ( 2 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग , डिडौरी द्वारा कार्य शीघ्र शुरू किये जाने हेतु शासन के निर्देश के तारतम्य में सामाजिक समाघात अध्ययन से छूट के लिये अधिनियम की धारा 40 के तहत् कार्यवाही चाही गई है. अतः भूमि- अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में, उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 9 के तहत अत्यावश्यकता की दशा में " सामाजिक समाघात अध्ययन रिपोर्ट " से छूट प्रदान करते हुए अधिनियम , 2013 की धारा 19 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, द्वारा अनुसूची खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 19 की उपधारा ( 1 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- अनूपपुर
(ख) तहसील- पुष्पराजगढ़
(ग ) ग्राम- ठाडपाथर, प.ह.नं. 63, रा. निरीक्षक मण्डल दमेहरी.
अर्जनीय रकबा सर्वे
(हे. में )
क्रमांक
(2)
(1)
0.000
132/1/क
0.010
132/1/ख
0.000
132/2
0.202
133/2
0.603
141
142
1.026
3.473
143
0.737
144
0.598
146/1
0.498
146/2
0.530
147
0.599
148/1
0.101
148/2
1.108
149
1.489
150
1.477
151
2.493
152
0.000
153/1
0.000
153/2
(2)
(1)
1.275
153/3
0.000
153/4
0.856
154
0.117
156
1.927
157
0.854
158
0.918
159
0.000
171/1/क
0.454
171/1/ख
0.000
171/2
0.000
171/3
0.055
172
0.020
173/2
0.697
176
0.022
176/667
0.942
280/661
0.000
284/1
0.030
284/2
0.000
284/3
0.052
285
0.000
296/1
0.812
296/2
0.000
296/3
0.000
296/4
0.255
297
0.456
298/1
0.582
298/2
0.593
293/3
0.125
298/4
0.125
298/5
0.129
299
0.227
300/1
0.077
300/2
0.304
301
0.040
301/1
0.065
301/2
1.295
303/1
1.299
303/2
0.336
305
0.228
310
0.000
311/1
2.412
311/2
0.000
311/3
0.266
312/1/क भाग 1 ]
2323
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 जून 2016
(2) (1)
0.266 312/1 /ख
0.405 312/2
0.304 313/1
0.306 313/2
0.445 314
315
0.287 317
0.182
0.655 318/1
0.251 318/2
1.238 319
1.580 320/1
1.580 320/2
1.580 320/3
321
0.049 324
0.053
0.700 325
327
0.206
0.611 328/1
328/2
0.611 329
0.773
0.020 330
0.801 331/1
0.680 331/2
1.093 332
333/1
0.210
0.178 333/2
0.244
1.607 334
0.644 335
0.482 337
339
0.729
0.206 340/1
340/2
0.176
0.177 340/3
0.040 341
0.304 342/2
0.247 343
344
1.639
0.808 345
0.359 346/1
0.392 346/2
0.325 346/3
1.684 347
1.748 348
(1)
(2)
0.906
349
350
0.991
0.813
351/1
0.814
351/2
1.283
352/1
0.644
352/2/क
352/2/ख
0.644
0.684
353
0.176
354/1
0.176
354/2
0.202
355/1
0.571
355/2
0.441
356/1
356/2
0.093
0.223
357/1
357/2
0.372
358/1
1.793
358/2
1.384
3.727
359
0.821
360
0.246
361/1
0.241
361/2
0.428
361/3
0.234
361/4
0.243
361/5
0.761
362
363
0.283
0.458
364/1
364/2
0.121
365
0.158
366
1.242
0.059
367/1
367/2
0.890
1.303
367/3
0.403
368/1
368/2
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0.679
368/3
370/1
0.506
370/2
0.505
0.717
371
0.802
372
1.044
373
1.108
374
1.396
375 2324
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 जून 2016
(2) (1)
376/1
0.607 376/2
0.126
0.361 377/1
0.239 377/2
0.028 377/3
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0.661 379/1
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381
0.465 382/1
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0.482
0.372 384
0.041 385/1
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387
0.551
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389
0.749
0.425 390/1
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390/2/2
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396/2
0.604 397
0.640
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399/1
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0.121
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401/2
0.024
(2)
(1)
0.116
402/1
0.346
402/2
403/1
0.116
0.065
403/2
404
0.543
405
0.061
0.413
406
406/663
0.190
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407
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408/1
408/2
0.081
0.303
408/3/क
0.303
408/3/ख
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409/1/क
0.481
409/1 /ख
0.319
409/2/क
409/2/ख
0.319
0.324
409/2/ग
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410/1
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410/3
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411/1
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411/2
0.303
0.303
411/3
411/4
0.303
0.692
412
0.049
413
414/1
0.951
414/2
0.024
415
0.668
416/1
0.316
416/2
1.011
1.011
416/3
416/4
1.011
417
0.696
418
0.510
0.065
419/1
419/2
0.061
0.258
420/1/क
420/1/ख
0.401
0.025
420/1 /ग भाग 1 ]
2325
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 जून 2016
(2) (1)
0.688 420/2
421
0.709
0.187 422/1
0.129 422/2
423/1
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0.191
1.011 424
425
0.216 426/1
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0.391
0.486 427
428/2
0.283
0.101 428/3
0.902 429
2.979 430
431
1.088
0.530 432
433
0.089
0.198 434
0.097 435
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437/2
0.024
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437/4
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442
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0.121 443
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445
0.077
0.020 447/1
447/2
0.020 447/3
0.019
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450
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0.023
0.022 454/2
0.022 454/3
454/4
0.022
(2)
(1)
0.023
455/1
0.022
455/2
456
0.162
0.097
457
458/1
0.238
0.238
458/2
0.129
459
460
0.632
0.712
461/1
461/2
0.708
1.068
462
0.206
463
464
0.372
465
0.841
466/1
0.223
0.227
466/2
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467/1
0.341
467/2
468/1
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468/2
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469
0.547
470
0.190
0.474
471
472/1
0.073
0.073
472/2
472/3
0.106
473/1
0.469
0.286
473/2/क
0.182
473/2/ख
0.026
473/3
474/1
0.103
474/2
0.103
474/3
0.102
0.425
475
0.587
476/1
1.137
476/2
477
1.011
1.104
478
479
1.821
0.788
480/1 2326
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 जून 2016
(2) (1)
0.405 480/2
0.352 481/1
0.348 481/2
0.348 481/3
0.230 482/1
0.230 482/2
0.230 482/3
482/4
0.230
0.688 483/1
0.688 483/2
1.080 484
1.078 485
486/2
0.314
0.303 486/3
0.142 486/4/क
0.081 486/4/ख
0.081 486/4/ग
0.999 488
1.501 489
0.486 489/674/1
0.668 490
1.049 491
0.938 492/1
0.849 492/2
0.841 493
0.575 494
0.247 495/1/1
0.252 495/1/2
0.252 495/1/3
0.755 495/2
0.902 496
497
0.595
0.509 498/1
0.510 498/2
0.988 499/1
0.983 499/2
0.510 500
0.567 501
502
0.886
0.150 503
0.405 504/1
0.445 504/2
0.648 505/1
0.202 505/2
(2)
(1)
0.202
505/3
0.332
506/1
0.336
506/2
507
1.044
1.384
508
0.109
509
0.101
510/2
510/3/1
0.049
0.052
510/3/2
0.202
510/4
2.513
511
0.260
512/1
0.536
512/2
1.104
513
0.817
514
515/1
1.121
0.745
515/2
0.198
516
0.967
517
518/2
0.101
0.717
519
0.434
520/1/1
0.052
520/1/2
520/2
0.049
0.757
521
522
0.109
0.624
523
525
1.445
1.793
526
1.005
527/1
1.005
527/2
1.005
527/3
1.005
527/4
527/5
1.006
0.773
528
529
0.583
0.056
530/1
0.057
530/2
0.902
531
0.425
532/1
0.435
532/2
0.097
533/1
0.097
533/2
1.534
534
0.283
535/1 भाग 1 ]
2327
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 जून 2016
(2) (1)
535/2
1.086
0.101 536/1/1
536/1/2
0.413
0.413 536/1/3
536/2
0.384 537
0.405 538/1
0.162
0.202 538/2
539
0.813 540/1
0.454 540/2
0.466 541/1
1.157 541/2
1.157
0.474 541/3
542/1
1.556
0.113 542/2
543/1
0.113 543/2
0.444
0.470
0.592 545/1
545/2
0.356
0.245 547/1
0.494
0.401 547/2
0.793
0.091 548 549/1
0.708 549/2
0.330 550
0.202 552/2
0.405 544 546 551 553
0.530
0.332 554
0.097 555/1
555/2
0.097
0.101 555/3
0.284 556/1
0.235 556/3
0.267 557/1
557/2
0.405
0.141 558/1/1
0.141 558/1/2
558/1/3
0.140 558/2/1
0.166 558/2/2
0.036
0.057 559/1
(2)
(1)
0.036
559/2
0.146
560
0.045
561/1
0.032
561/2
0.077
562
0.045
563/1
0.048
563/2
0.008
563/669
564
0.093
0.008
564/670
0.013
566/2/1
566/2/2
0.149
0.097
566/671
567
0.259
568/1
0.170
568/2
0.081
568/3
0.117
568/4
0.101
0.061
569/ 1 /ख
0.028
569/2/1
0.024
569/2/2
569/2/3
0.024.
569/2/4
0.024
0.101
569/3
569/4/1
0.004
0.008
569/4/2
569/5
0.101
0.020
569/6
0.121
569/7
569/8
0.109
0.061
569/9/क
0.040
569/9 /ख
570/1
0.210
0.405
570/2
0.741
571
572
2.379
573/1
0.644
0.639
573/2
0.680
574
575
0.688
576/1 /क
0.407
576/ 1/ख
0:250
576/2/क
0.164
576/2/ख
0.809
0.686
576/2/1 2328
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 जून 2016
(2) (1)
2.063
1.667
0.202 579/2
0.202 579/3
0.405
0.077 580/1
0.073 580/2
0.543
0.303 582/1
0.405 582/2
0.405 582/3
0.405 582/4
0.405
0.129
0.085
0.146
0.008 585/672
0.154 586/1
0.061 586/2
0.036 587/1
0.032 587/2
0.040 577 578 579/4 581 582/5 583 584 585 588
0.186 589/1/क
0.101 589/1 /ख
0.040 589/1 /ग
0.101 589/1 /घ
0.222 589/1 /ड
0.672 589/2
0.077 590/1
0.077 590/2
0.138 591
0.530 592
0.049 594
0.154 595
0.069 596/1
0.073 596/2
0.077 597/1
0.077 597/2
0.542 599/1
0.320 599/2
0.526 599/673/1
0.542 599/673/2
600/1/क
0.546
0.546 600/1 /ख
0.546 600/1 /ग
0.405 600/1 /घ
0.405 600/1 /ड
0.498 600/2/क
600/2/ख
0.498
(2)
(1)
600/2/ग
0.498
0.324
600/2/घ
0.324
600/2/ड
0.405
600/2/च
0.488
600/3/क/1
0.488
600/3/क/2
0.489
600/3/क/3
0.488
600/3/क/4
600/3 /ख
0.607
0.160
601/1
601/2
0.451
0.579
602/1
0.329
602/2/क
0.254
602/2/ख
0.587
602/3
0.049
602/4/क
0.052
602/4/ख
0.324
602/674/2
602/675
0.012
0.008
602/676
602/677
0.008
602/678
0.008
0.061
603/2
603/3
0.061
0.061
603/4
0.101
603/5
0.202
603/6
0.061
604/1
0.054
604/2/क
0.054
604/2/ख
0.054
604/2/ग
0.061
604/3
0.020
604/4/क
0.020
604/4/ख
605/1
0.170
605/2
0.170
606/1/क
0.081
606/1/ख
0.081
606/2
0.150
607/1
0.330
0.330
607/2
608
0.012
1.461
609
1.548
610/1
1.548
610/2
610/3/1
0.166
0.170
610/3/2
1.214
611
0.352
612
1.113
614
615
0.586 भाग 1 ]
2329
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 जून 2016
(1)
(2) 617
0.384
0.506 618
0.160 619/1
619/2
0.160
0.738 620/1
0.729 620/2
1.753 621/1
1.757 621/2
622/1
0.413
0.409 622/2
1.044 623/1
1.044 623/2
623/3
1.044 624
0.991 625
1.801 626
1.599
0.276 627/1
0.275 627/2
0.081 627/3
628
0.785
0.777 629
0.656 630/1
630/2
0.656
0.959 631/1
631/2
0.964 632/1
0.344
0.348 632/2
0.008 632/669
0.036 633/1
0.405 633/2
633/3
0.202 634
0.628 635
0.373
0.482 363
637
1.202 638
0.967 639
0.607
0.231 640
0.065 641
0.454 642/1
0.454 642/2
643
0.356
0.150 644/1
0.384 644/2
645
0.304
0.346 647/1
0.202 647/2
0.202 647/3
0.632 648
0.429 649
0.016 650
0.032 651
(2)
(1)
0.405
652
0.607
653/1
0.603
653/2
0.212
654
655
0.121
0.302
656/1
0.204
656/2
657
0.174
0.380
658/1
658/2
0.380
658/3
0.379
658/4
0.379
658/5
0.379
(
2) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , भू-अर्जन एवं पुनर्वास शाखा, कलेक्टर कार्यालय , अनूपपुर एवं कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. -1 , डिण्डौरी में किया जा सकता है.
(3) धारा 19 की उपधारा ( 1 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी नाम, कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 1 , डिण्डौरी.
(4) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन- अपर नर्मदा सिंचाई परियोजना.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , नरेन्द्र सिंह परमार , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग ग्वालियर, दिनांक 16 जून 2016
प्र. क्र. 30- अ- 82-14-15- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अंतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- ग्वालियर
(ख ) तहसील-ग्वालियर
(ग) ग्राम-नारायणपुर
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.280 हेक्टेयर.
रकबा
सर्वे
नम्बर
(हे. में)
(1)
(2)
0.060
124
130
0.100 2330
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 जून 2016
(2)
(1)
0.060
125
0.060
40/मिन 1
0.280
योग ..
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- हरसी उच्चस्तरीय मुख्य नहर की शीतला माता शाखा नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, न्यायालय , भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजय गोयल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग पन्ना, दिनांक 15 जून 2016
प्र. क्र. 067- अ- 82 -वर्ष 2015-16.- भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 ( 1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय- सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 ( 2 ) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन कीस्कीम की आवश्यकता नहीं है , अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- पन्ना
(ख) तहसील- अमानगंज
(ग ) ग्राम- महेबा, प.ह.नं. 45
(घ) क्षेत्रफल-0.970 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
भूमि का
प्रकार
कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(3)
(2)
(1)
0.120
3469
निजी भूमि
0.280
3470
निजी भूमि
0.120
3473/1
निजी भूमि
0.030
3473/3
निजी भूमि
0.080
3474/1
निजी भूमि
(2)
(3) (1)
0.120
3478/3
निजी भूमि
0.040
3474/2
निजी भूमि
0.180
3478/1ख
निजी भूमि
.0.970
कुल रकबा निजी भूमि.
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बेहरासर मार्ग ( महेबा से बेहरासर ) योजना के अन्तर्गत मार्ग निर्माण कार्य हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी , गुनौर में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शिव नारायण सिंह चौहान, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग छतरपुर, दिनांक 10 जून 2016
प्र. क्र. 03- अ-82- भू-अर्जन- 2015-16. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्र. 30 सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- छतरपुर
(ख) तहसील- छतरपुर
( ग) नगर/ग्राम- चन्द्रपुरा ( पूरक )
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.016 हेक्टेयर एवं परिसंपत्ति.
अर्जित रकबा
भूमि खसरा
नम्बर
(हे. में)
(2)
(1)
0.016
391/6
(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- ललितपुर- सिंगरौली ( खजुराहो ) नई बड़ी रेल लाईन निर्माण हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर, भू-अर्जन कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी, छतरपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मसूद अख्तर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.