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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

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Published 01 July 2016

Type
Ordinary
Gazette no.
27
Part
1
Identifier
in.gazette.madhya.2016-07-01.27.Ordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

ध्यप्रदेश शा

शासन

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सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 1 जुलाई 2016- आषाढ़ 10 , शक 1938

क्रमांक 27]

विषय-सूची

( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, 1 ) राज्य शासन के आदेश,

भाग 1.- (

(3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.

भांग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं,

भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.

(2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.- ( क ) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,

(ख) ( 1 ) अध्यादेश, (2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3 ) संसद्के अधिनियम,

(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 20 जून 2016

क्र. ई- 5-938 - आयएएस - लीव - 5 - एक. ( 1 ) श्री मधुकर आग्नेय , आयएएस. , उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , अनुसूचित जाति कल्याण विभाग को दिनांक 26 मई से 1 जून 2016 तक, सात दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाशकाल में श्री मधुकर आग्नेय को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(3 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मधुकर आग्नेय अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

भोपाल , दिनांक 23 जून 2016

क्र. ई-5-570- आयएएस- लीव-एक- 5.-( 1 ) श्री अजीत केसरी, भाप्रसे. , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , सहकारिता विभाग को दिनांक 29 जून से 2 जुलाई 2016 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 3 जुलाई 2016 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है .

(2 ) श्री अजीत केसरी की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री पी. सी. मीना, भाप्रसे. , कृषि उत्पादन आयुक्त को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक सौंपा जाता है .

(3) अवकाश से लौटने पर श्री अजीत केसरी को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री अजीत केसरी द्वारा प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री पी . सी. मीना उक्त प्रभार से मुक्त होंगे .

(5 ) अवकाशकाल में श्री अजीत केसरी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अजीत केसरी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अन्टोनी डिसा, मुख्य सचिव.

2331

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2016.

2332

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जुलाई 2016

गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 21 जून 2016

क्र. एफ-1 (ए) 111-93-ब- 2-दो. श्रीमती प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव, भापुसे, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, चयन एवं भर्ती, पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 20 से 23 जून 2016 तक, कुल चार दिवस का अर्जित अवकाश दिनांक 18 एवं 19 जून 2016 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया जाता है .

(2 ) श्रीमती प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव, भापुसे की अवकाश अवधि में उनका कार्य श्री धर्मेन्द्र सिंह छावई , रापुसे, सहायक पुलिस महानिरीक्षक, चयन एवं भर्ती, पुलिस मुख्यालय, भोपाल द्वारा वर्तमान कार्य के साथ- साथ संपादित किया जायेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्रीमती प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव , भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, चयन एवं भर्ती, पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्रीमती प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव , भापुसे, द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्रीमती प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव , भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर बनीं रहतीं.

क्र. एफ-1 ( ए) 192-99- ब- 2-दो. श्री मकरन्द देउस्कर, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, कानून व्यवस्था एवं सुरक्षा पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 8 से 17 जून 2016 तक, दस दिवस अर्जित अवकाश दिनांक 18 , 19 जून 2016 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत करते हुए खण्ड वर्ष 2014-17 में गृह नगर की अवकाश यात्रा सुविधा के बदले में भारत भ्रमण की अवकाश यात्रा सुविधा के तहत सपरिवार लद्दाख जाने की अनुमति एवं दस दिवस अवकाश नगदीकरण की सुविधा प्रदान की गई थी.

( 2 ) अपरिहार्य कारणों से उक्त सुविधा का लाभ न लेने के कारण विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 2 जून 2016 को जारी आदेश निरस्त किया जाता है.

क्र. एफ -1 (ए) 400-88- ब- 2-दो. श्री पुरुषोत्तम शर्मा, भा.पु.से. , अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, पुलिस सुधार, पुलिस मुख्यालय , भोपाल को दिनांक 20 जून से 15 जुलाई 2016 तक, छब्बीस दिवस अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) श्री पुरुषोत्तम शर्मा, भा.पु.से. , की अवकाश अवधि में उनका कार्य श्री ए. पी. सिंह, भापुसे, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक आर एण्ड डी पुलिस मैन्युअल , पुलिस मुख्यालय, भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ- साथ संपादित किया जायेगा.

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री पुरुषोत्तम शर्मा , भापुसे को अस्थी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, पुलिस सुधार, पुलिस मुख्यालय , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(4) श्री पुरुषोत्तम शर्मा, भापुसे द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री पुरुषोत्तम शर्मा, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

( 6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री पुरुषोत्तम शर्मा, भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .

भोपाल , दिनांक 22 जून 2016

क्र. एफ-1 (ए) 13-2000-ब-2- दो.-समसंख्यक आदेश दिनांक 18 मई 2016 को निरस्त करते हुए श्री विवेक शर्मा, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, विसबल , ग्वालियर रेंज को दिनांक 1 जून से 15 जुलाई 2016 तक कुल, पैंतालीस दिवस अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) श्री विवेक शर्मा, भापुसे की अवकाश अवधि में इनका कार्य श्री आदर्श कटियार, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक , ग्वालियर जोन ग्वालियर द्वारा अपने कार्य के साथ- साथ संपादित किया जायेगा.

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री विवेक शर्मा, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक, विसबल ग्वालयिर रेंज के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री विवेक शर्मा, भापुसे द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यमुक्त हो जावेंगे .

(5 ) अवकाशकाल में श्री विवेक शर्मा , भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री विवेक शर्मा, भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

क्र. एफ-1 (ए) 213-96- ब- 2- दो. विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 2 जून 2016 को निरस्त करते हुए श्री जयदीप प्रसाद, 2333

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जुलाई 2016

भाग 1 ]

(5) अवकाशकाल में श्री आलोक रंजन , भा.पु.से को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आलोक रंजन, भा.पु.से उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

भा.पु.से. , पुलिस महानिरीक्षक, राज्य आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ , भोपाल को दिनांक 23 से 28 मई 2016 तक, छह दिवस अर्जित अवकाश दिनांक 20, 21 एवं 29 मई 2016 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत करते हुए खण्ड वर्ष 2014-17 में गृह नगर की अवकाश यात्रा सुविधा के बदले में भारत भ्रमण की अवकाश यात्रा सुविधा के तहत् परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ ( जम्मू- कश्मीर) जाने की अनुमति तथा दस दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

संबंध

परिवार के सदस्यों के नाम

क्रमांक

(3)

(2)

(1).

क्र. एफ-1 ( ए) 27-94- ब-2- दो. राज्य शासन , श्री जी. जनार्दन, भा.पु.से , पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस मुख्यालय , भोपाल को दिनांक 20 जून से 2 जुलाई 2016 तक, तेरह दिवस अर्जित अवकाश 18-19 जून 2016 एवं 3 जुलाई 2016 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया जाता है.

स्वयं

श्री जयदीप प्रसाद

1.

पत्नी

2.

श्रीमती भारती प्रसाद

पुत्र

यशदीप

3.

4.

पुत्री

कु. अदिति प्रिया प्रसाद

(2 ) अवकाश से लौटने पर श्री जी. जनार्दन, भा.पु. से को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस मुख्यालय , भोपाल के पद पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3 ) अवकाशकाल में श्री जी. जनार्दन, भा.पु.से को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

भा.पु.से. को (2 ) अवकाश से लौटने पर श्री जयदीप प्रसाद, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक, राज्य आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री जी. जनार्दन , भा.पु.से उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

(3) अवकाशकाल में श्री जयदीप प्रसाद, भा.पु.से. को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री जयदीप प्रसाद, भा.पु.से. , उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

क्र. एफ-1 ( ए) 76-2011- ब-2-दो- श्री प्रेमसिंह विष्ट, भा.पु.से. , को पुलिस मुख्यालय, भोपाल के आदेश दिनांक 9 जून 2016 द्वारा स्वीकृत दिनांक 20 से 29 जून 2016 तक, दस दिवस अर्जित अवकाश दिनांक 18-19 जून 2016 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवधि में खण्ड वर्ष 2014-17 द्वितीय ब्लाक वर्ष 2016-17 में गृह नगर की अवकाश यात्रा सुविधा के तहत परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ अपने गृह नगर पौढी गढ़वाल (उत्तराखण्ड) की अवकाश यात्रा की अनुमति की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क्र. एफ-1 ( ए) 27-94- ब-2- दो. राज्य शासन , श्री आलोक रंजन, भा.पु.से, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक ( प्रशिक्षण ) , पु. मु. , भोपाल को दिनांक 13 से 25 जून 2016 तक, तेरह दिवस का अर्जित अवकाश दिनांक 11-12 एवं 26 जून 2016 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया जाता है.

संबंध

परिवार के सदस्यों के नाम

क्रमांक

(3)

(2)

(1)

स्वयं

श्री प्रेमसिंह बिष्ट

1.

पत्नी

श्रीमती मीनाक्षी बिष्ट

2.

(2 ) श्री आलोक रंजन, भा.पु.से. के अवकाश अवधि में उनका कार्य श्री आर. एस. प्रजापति, रा.पु.से. , सहायक पुलिस महानिरीक्षक, (प्रशिक्षण ) , पु. मु. , भोपाल द्वारा वर्तमान कार्य के साथ - साथ संपादित किया जायेगा.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री प्रेमसिंह विष्ट, भा.पु.से को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस अधीक्षक, गुना के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री आलोक रंजन, भा.पु.से. , को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक ( प्रशिक्षण ) , पु. मु. , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री प्रेमसिंह विष्ट, भा.पु.से. , को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था .

(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री प्रेमसिंह विष्ट, भा.पु.से उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

(4) श्री आलोक रंजन, भा.पु.से. , पुलिस महानिरीक्षक ( प्रशासन ) पु. मु. , भोपाल के कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे .

2334

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जुलाई 2016

क्र. एफ-1 ( ए) 107-08- ब-2- दो श्री जे . एस. कुशवाह , भापुसे, पुलिस उप महानिरीक्षक, आरएपीटीसी , इन्दौर को दिनांक 25 जून से 5 जुलाई 2016 तक, ग्यारह दिवस अर्जित अवकाश दिनांक 6 जुलाई 2016 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत करते हुए उक्त अवकाश अवधि में खण्ड वर्ष 2014-17 के ब्लाक वर्ष 2016-17 के अन्तर्गत परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ लेह लद्दाख की अवकाश यात्रा पर जाने की अनुमति एवं उक्त अवकाश यात्रा सुविधा के लिये 10 दिवस के अर्जित अवकाश के नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

स्वयं 1. श्री जे . एस. कुशवाह

पत्नी 2. श्रीमती अनिता सिंह

3. अभिजीत सिंह

पुत्र ( 2 ) उक्त अवकाश अवधि में श्री जे. एस. कुशवाह, भापुसे, का कार्य श्री के. के. नवीन, रापुसे, उप सेनानी, आरएपीटीसी , इन्दौर द्वारा अपने कार्य के साथ - साथ सम्पादित किया जायेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री जे. एस. कुशवाह, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, पुलिस उप महानिरीक्षक, आरएपीटीसी , इन्दौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4 ) श्री जे. एस. कुशवाह, भापुसे , पुलिस उप महानिरीक्षक, आरएपीटीसी, इन्दौर के कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कण्डिका ( 2 ) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे .

(5 ) अवकाशकाल में श्री जे. एस. कुशवाह, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री जे. एस. कुशवाह, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, कमला उपाध्याय , अवर सचिव.

भोपाल, दिनांक 22 जून 2016

क्र. एफ 1-79-2015- ब- 2- दो. राज्य शासन ( Mid Career Training Programme Phase- V, 2016) मिड - केरियर ट्रेनिंग प्रोग्राम फेस -5, 2016 के प्रशिक्षण कार्यक्रम अनुसार दिनांक 6 से 17 जून 2016 तक, हैदराबाद में तथा दिनांक 19 से 25 जून 2016 तक, यू.एस.ए. में निम्नांकित भापुसे अधिकारियों द्वारा भाग लिया जाना है:-

1. श्री सुधीर कुमार शाही, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, एसटीएफ, मध्यप्रदेश मुख्यालय, भोपाल.

2. श्रीमती अनुराधा शंकर, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, रेल, मुख्यालय , भोपाल.

3. श्री विपिन कुमार , भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक इन्दौर जोन इन्दौर.

4. श्री राजेश चावला, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक/ निदेशक, जेएनपीए, सागर .

(2) प्रशिक्षण पूर्ण होने के उपरान्त उपरोक्त भापुसे, अधिकारियों को दिनांक 27 से 30 जून 2016 तक, चार दिवस का अर्जित अवकाश (Ex - India Leave ) के रूप में निम्नलिखित शर्तों के तहत स्वीकृत किया जाता है .

1. विदेश में स्वास्थ्य/चिकित्सा आदि पर होने वाला व्यय वे स्वयं वहन करेंगे , राज्य शासन नहीं..

2. विदेश में शासकीय अथवा किसी निजी संस्था का आतिथ्य (Hospitality ) स्वीकार नहीं करेंगे.

3. विदेश में कोई Assignment नहीं लेंगे.

(3) अवकाश से लौटने पर संबंधित भापुसे , अधिकारियों को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से उसी पद एवं स्थान पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(4) अवकाशकाल में संबंधित भापुसे अधिकारियों को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(5) प्रमाणित किया जाता है कि यदि संबंधित भापुसे , अधिकारी, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, डी. एस. मुकाती , अवर सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल , दिनांक 21 जून 2016

फा. क्र. 1 अ- 1-15- इक्कीस- ब ( दो) .- राज्य शासन, इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 24 जून 2015 के अनुक्रम में अतिरिक्त महाधिवक्ता कार्यालय , इन्दौर में पदस्थ अतिरिक्त महाधिवक्ता के कार्यकाल में 24 जून 2016 से 31 जुलाई 2016 तक पूर्ववर्ती शर्तों के अधीन वृद्धि करता है.

अतिरिक्त महाधिवक्ता कार्यालय , इन्दौर अतिरिक्त महाधिवक्ता पद हेतु

अधिवक्ताका नाम

पद

क्रमांक

(3)

(1)

(2)

अतिरिक्त महाधिवक्ता 1 श्री सुनील जैन 2335

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 जुलाई 2016

भाग 1 ]

इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29-2014 न्याय प्रशासन ( 14 ) कानूनी सलाहकार और परिषद् ( 3428 ) महाधिवक्ता- 01-वेतन- 001- अधिकारियों वेतन के अन्तर्गत विकलनीय होगा.

फा. क्र. 3 ( बी ) 02-2014 - इक्कीस- ब( एक) 2251.-(प्रतिक्षा सूची मेरिट क्र. 01 ) , राज्य शासन, सुश्री नूरून निशा अंसारी पिता श्री सज्जाद हुसैन अंसारी को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से , उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला नई दिल्ली है . उसकी जन्मतिथि 1 जुलाई 1988 है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, विरेन्दर सिंह, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 21 जून 2016

फा. क्र. 1968 - इक्कीस- ब ( दो ) .- राज्य शासन, एतद्वारा , निम्नलिखित अधिवक्ताओं को निम्न शर्तों पर पन्ना राजस्व जिले के तहसीलों के लिए शासकीय अधिवक्ताओं के पैनल में एक वर्ष की अवधिके लिए शामिल करता है यह पदावधि समाप्त होने के पूर्व बिना कोई कारण बताये तथा सूचना दिये बिना समाप्त की जा सकती है.

पदनाम नाम

जन्मतिथि

क्र.

(3)

(1) (2)

1-8-1965

1 श्री राजेश निगम

(4) पैनल लायर राजस्व जिला पन्ना.

2 श्री उमेश पटेल 15-10-1971 पैनल लायर तहसील

पन्ना.

3 श्री अशोक कुमार 1-7-1962 शर्मा. पैनल लायर तहसील गुनौर जिला पन्ना.

4 श्री चन्द्रभान पटेल 1-9-76 पैनल लायर तहसील अमानगंज जिला पन्ना.

5 श्री राजेश कुमार 1-9-1964 गौतम. पैनल लायर तहसील पवई जिला पन्ना.

पैनल लायर तहसील 6 श्री पंकज श्रीवास्तव. 2-7-1957

अजयगढ़ जिला पन्ना.

शासकीय अभिभाषक/ अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक की अनुपस्थिति में ही न्यायालय में मध्यप्रदेश राज्य की ओर से पैरवी का कार्य करेंगे .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जे. के. वैद्य , सचिव.

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 4 जून 2016

क्र. एफ- 05-03-2016-अ-तेहत्तर. - राज्य शासन , एतद्वारा , नवगठित, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग के पृथक् भूमि/ भवन आवंटन नियम जारी होने तक वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग द्वारा जारी " मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम, 2015 " समस्त सुसंगत नियमों आदि सहित यथाआवश्यक यथास्थान के नाम के उल्लेख सहित विभाग ( सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम) द्वारा अंगीकृत किये जाते हैं.

भोपाल, दिनांक 10 जून 2016

क्र. एफ-6-8-2016-अ- तिहत्तर.- मध्यप्रदेश सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 ( क्रमांक 27 सन् 2006 ) की धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, मध्यप्रदेश सूक्ष्म और लघु उद्यम फेसिलिटेशन काउन्सिल नियम, 2006 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्ः

संशोधन

उक्त नियमों में-

नियम 3 में, खण्ड ( घ) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्ः-

" ( घ) अध्यक्ष एवं अशासकीय सदस्य से भिन्न कोई भी सदस्य उसे नामनिर्दिष्ट करने वाले प्राधिकारी के प्रसादपर्यन्त पद धारण करेगा. अशासकीय सदस्य उसकी नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए पद धारण करेगा. " No.F -6-8-2016 - A LXXIII . In exercise of the powers conferred by Section 30 of the Micro , Small and Medium Enterprises Development Act , 2006 (No. 27 of 2006) , the State Government hereby, makes the following amendment in the Madhya Pradesh Micro and Small Enterprises Facilitation Council Rules , 2006 namely:-

AMENDMENT

In the the Rules ,-

In rule 3 , for clause (d) , the following clause shall be substituted , namely: -

"(d) A member, other than the Chairperson and Non- official member , shall hold office during the pleasure of the authority nominating him . Non- official member shall hold the office for a period not exceeding two years from the date of his appointment. "

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

व्ही. एल. कान्ता राव, प्रमुख सचिव.

[ भाग 1 2336

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जुलाई 2016

खाद्य , नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 8 जून 2016

क्र. एफ- 11-05-2006- उन्तीस - 2.- राज्य शासन, एतद्वारा , मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कारर्पोरेशन मेमोरेण्डम एण्ड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के आर्टिकल 81 ( ए) ( सी ) ( डी) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कारर्पोरेशन के संचालक मंडल में संचालक के पद पर श्री प्रदीप उपाध्याय , उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , वित्त विभाग , मंत्रालय के स्थान पर श्री विनय प्रकाश चतुर्वेदी, उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , वित्त विभाग, मंत्रालय को मनोनीत करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. के. चन्देल , उपसचिव.

वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 10 जून 2016

क्र. 1033-1098-2016- बी- ग्यारह.- राज्य शासन, एतद्वारा , मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 ( क्रमांक 44 सन् 1973 ) की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में यथाविनिर्दिष्ट अधिकारी को सारणी के कालम ( 4 ) में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों पर उसके कॉलम ( 3 ) में यथाविनिर्दिष्ट अधिनियम की धाराओं द्वारा रजिस्ट्रार को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग तथा कर्तव्यों का पालन करने के लिये असि. रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं संस्थाऐं, इन्दौर संभाग , इन्दौर के लिये आगामी आदेश तक नियुक्त करता है:-

सारणी

अधिनियम की धाराएं

अधिकारी का नाम

अनुक्रमांक

क्षेत्र (4)

इन्दौर संभाग, इन्दौर (1) 1.

6, 7, 10, 11 , 12, 13 , 15, 16,

17, 18, 25 ( 2 ) , 26 , 27, 28 ,

(2) श्री अजय खरे, असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं संस्थाऐं उज्जैन संभाग, उज्जैन.

(3) 29, 30, 31 , 32 , 34, 37, 38 एवं 39.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

व्ही. के. बरोनिया, उपसचिव.

भाग 1 ]

2337

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जुलाई 2016

राज्य शासन के आदेश

वन विभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 22 जून 2016

क्रमांक एफ-25-45/ 2016/ 10-3:: भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16 , सन् 1927 ) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियो को प्रयोग में लाते हुए , राज्य शासन , एतद् द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/ उपबंधो को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायो के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय- समय पर संशोधित/ रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे । यह प्रस्तावित संरक्षित वनखंड छीरखेडा दक्षिण, उत्तर अक्षांश N 23° 46' 24' से N 23 ° 46' 45 " उत्तर अक्षांश तथा पूर्व देशांश E 78 ° 21 ' 59.8 " से E 78 ° 22′ 24.2" पूर्व देशांश के बीच स्थित हैं ।

अनुसूची जिला- सागर

वनमंडल का नाम -दक्षिण सागर (सामान्य)

वनखंड की भूमि का विवरण

खसरा क्र

अ. क्र

भूमि का वर्तमान मद

ग्राम का नाम

प्रस्तावित वनखंड का नाम

3/2 छीरखेडा

1 छीरखेडा दक्षिण

छोटा घास, चरोखर (शासकीय भूमि)

योग:-

तहसील - राहतगढ वन परिक्षेत्र राहतगढ

वनखंड की सीमाएं

क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

4.320 उत्तर - प्रस्तावित संरक्षित वनखंड पी.एफ. 571 के मुनारा क्रमांक 21 से 17 तक वन सीमा

पूर्व - प्रस्तावित संरक्षित वनखंड पी. एफ. 571 के मुनारा क्र. 17 से 08 तक कृत्रिम वन सीमा

दक्षिण- प्रस्तावित संरक्षित वनखंड मुनारा क्रमांक 08 से आर.एफ. 576 के मुनारा क्रमांक 07 तक कृत्रिम वन सीमा

पश्चिम - प्रस्तावित संरक्षित वनखंड आर.एफ. 576 के मुनारा क्र. 07 से पी.एफ. 571 के मुनारा क्र. 21 तक वन सीमा

4.320 [भाग 1 2338

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1. जुलाई 2016

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार :-

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक 6- MPB097/ 2007 -BHO/2817 दिनांक 18.11.2009 में अधिरोपित शर्त के अनुसार महाप्रबंधक म.प्र.ग्रा.स.वि.प्रा.इकाई सागर जिला सागर म.प्र. की स्वीकृत परियोजना प्रधानमंत्री ग्रा.स.योजना में खैजरामाफी से बहादुरपुर मार्ग में प्रभावित कुल 04.320 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त गैर वन भूमि 04.320 हेक्टयर क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष कलेक्टर सागर के आदेश क्रमांक 1433/19(4 )-5 दिनांक 12.09.2006 द्वारा हस्तांतरित अथवा नामांकित किये जाने के कारण ।

(ख ) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी तहसीलदार राहतगढ द्वारा दिये गये प्रमाण पत्र अभिलेखित अधिकारों का खसराबार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-

(अ) व्यक्तिगत अधिकार:- उपरोक्त वर्णित भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं हैं । (ब) सामुदायिक अधिकार:- उपरोक्त वर्णित भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं हैं । जाता है । अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

भोपाल , दिनांक 22 जून 2016

एफ- 25-45-2016- दस- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ - 25-45-2016 - दस 3 , दिनांक 22 जून 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

Bhopal , the 22nd June 2016

No. F - 25-45-2016/ 10-3 :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act , 1927 (XVI of 1927) the state Government are pleased to Declares the provision of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the schedule below; subject to the conditions that the existing rights of individuals or communities in such forest shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the state Government form time to time . This Proposed Protected Forest Block Chheer Khera lies between North Latitude N 23 ° 46' 24' to N 23° 46' 45 " North Latitude and East Longitude E78 ° 21 ' 59.8" to E 78 ° 22' 24.2 " East Longitude.

2339 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 जुलाई 2016

SCHEDULE

Tehsil- Rahatgarh District- Sagar

Range- Rahatgarh Forest Division- South Sagar (territorial)

Forest Block Boundaries Details of land Included

S. N.

Area in He.

Khasra No.

Present head of land

Name of Village

Name of Propose dForest Block

3/2 04.320

1

Chheer Khera

Chheer Khera South

Chhota Ghas Charokhar, Govt. land

North Proposed Protected Forest Block Com . No. PF 571 of Pillar No. 21 to 17 Forest Boundray East Proposed Protected Forest Block Com . No. PF 571 of Pillar No.17 to 08 Artificial Forest Boundray

South- Proposed Protected Forest Block Pillar No.8 to RF 576 of Pillar. No. 7 Artificial Forest Boundray

West- Proposed Protected Forest Block Com . No. RF 576 Pillar No. 07 To 21 of Com. No. PF 571 Forest Boundray

4.320

TOTAL

(A)Reason for publication of Notification : -

In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and forest Govt . of India's order no . F -6- mpb097/ 2007 - BHO/2817 Bhopal dated 18-11-2009 and in lieu of 4.320 hectare of affected forest land under the sanctioned project ofMPGSY Khejramafi To Bahadurpur Road of GM MPRRDAPIU Sagar M.P. the above mentioned non forest land of 04.320 Hectare transferred or muted in favour of mp Government , Forest Department by Collector Sagar order no . 143A 19 (4) -5 Dt . 12-09-2006 for the purpose of compensatory afforestation .

(B) The Khasara wise details of recored rights on the above land as per Certificate on Fehsildar Rahatgarh are as under .

(a) Rights of individuals : - Above Mentioned Land Does Not Have any individuals Rights

(b) Rights of communities : - Above Mentioned Land Does Not Have any communities Rights

Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927 .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh ,

RAMESH KUMAR SHRIVASTAVA , Secy .

2340

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 जुलाई 2016

भोपाल , दिनांक 22 जून 2016

क्रमांक एफ-25-48/ 2016 /10-3:: भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद् द्वारा , उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के उपबंधों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित की गई भूमि पर लागू होने की घोषणा, इस शर्त के अधीन रहते हुए करता है कि व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय- समय पर रूप भेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगें । यह वनखण्ड से N 24 ° 05' 20.0 " से N 24° 05' 35.0 " उत्तर अक्षांश तथा E 78° 57' 18.4 " से E 78° 57' 58.5 " पूर्व देशांश के बीच स्थित है ।

अनुसूची

तहसील - बण्डा

जिला - सागर

वन परिक्षेत्र बण्डा

वन मंडल उत्तर सागर (सा.)

वनखण्ड की सीमाएं वनखण्ड की भूमि का विवरण

अनु.

क्र.

ग्राम का नाम

खसरा क्रमांक

क्षेत्रफल (हेक्टेयर)

प्रस्तावित वनखण्ड का नाम

भूमि का वर्तमान मद

7

6

5

4

3

2

1

2.84 उत्तर :- प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 1

105,

छोटा

हरद्धानी

1 हरद्धानी

14.67

107/1,

घांस

से मुनारा क्रमांक 12 तक की कृत्रिम वन सीमा ।

2.00

107/2

1.11

128,

0.41

129,

2.26

पूर्व:- मुनारा क्रमांक 12 से मुनारा क्रमांक 19 तक की कृत्रिम वन सीमा ।

130,

0.42

131,

0.11

132,

0.80

133,

2.40

136,

दक्षिण :- प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 19 से मुनारा क्रमांक 30 तक की कृत्रिम वन सीमा ।

7.10

137,

0.45

138,

0.48

353,

3.23

354

पश्चिम :- प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 30 से मुनारा क्रमांक 1 तक की कृत्रिम वन सीमा।

38.28

Total: -

अधिसूचना प्रकाशन का आधार :-

1 ) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक 6- एम.पी.बी. 105 / 2006- बी.एच.ओ ./ 213 दिनांक 30.01. 2008, 6-एम.पी.सी.037/2007-बी.एच.ओ./2701 दिनांक 25.02.2011 में अधिरोपित शर्त के अनुसार कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग संभाग क्रमांक-2 सागर की स्वीकृत परियोजना क्वायला, मंजला जलाशय में प्रभावित 22.656 हेक्टेयर वनभूमि की एवज में प्राप्त कुल 38.28 हेक्टेयर गैरवनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 38.28 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्य प्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में न्यायालय कलेक्टर जिला सागर के आदेश क्रमांक/1348/री.क्ले./06 दिनांक 14.02.2006 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण संरक्षित वन घोषित किया जाना है । 2341

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जुलाई 2016

भाग 1 ]

2 ) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी न्यायालय कलेक्टर जिला सागर के आदेश क्रमांक / 1348 / री.क्ले / 06 दिनांक 14.02.2006 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-

(अ) व्यक्तिगत अधिकार:- उक्त भूमि पर व्यक्तिगत अधिकार निरंक है ।

(ब) सामुदायिक अधिकार:- उक्त भूमि पर सामुदायिक अधिकारी निरंक है ।

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

भोपाल , दिनांक 22 जून 2016

एफ- 25-48-2016 - दस-3 .- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में , इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- 25-48-2016- दस 3, दिनांक 22 जून 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रमेश कुमार श्रीवास्तव , सचिव.

Bhopal , the 22nd June 2016

No. F- 25-48 /2016/ 10-3 :: In exercise of the powers conferred by Section 29 of the Indian Forest Act . , 1927 (XVI of 1927) , the State Government hereby declares the provision of chapter IV of the said Act applicable to the land, specified in the schedule below, subject to the condition that the existing rights of individuals or communities shall not be abridged or affected in any manner , except in so for as they may be modified by the State Government from time to time. This Forest Block lies between N 24 ° 05' 20.0 " to N 24° 05 ' 35.0 " North Latitude and E 78 ° 57 ' 18.4 " to E 78° 57' 58.5 " East Longitude .

[भाग 1 2342

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जुलाई 2016

SCHEDULE

Tahsil- Banda

District - Sagar

Forest Range - Banda

Forest Division - North Sagar (T)

Details of Land Included

Forest Block Boundaries S. N.

Khasra No.

Area (Hectare)

Name of Village

Present head of land

Name of Proposed Forest Block

7

6

5

4

3

2

1

2.84

105,

Harduawani

1 Harduawni

14.67

107/1,

Chhota Ghas

North :- Proposed Forest Block Artificial Forest Boundary Pillar No. 1 to 12.

2.00

107/2

1.11

128,

0.41

129,

East : Artificial Forest Boundary Pillar No. 12 to 19.

2.26

130,

0.42

131,

0.11

132,

South : Proposed Forest Block Artificial Forest Boundary Pillar No. 19 to 30.

0.80

133,

2.40

-136,

7.10

137,

West: Proposed Forest Block Artificial ForestBoundary Pillar No. 30 to 01 .

0.45

138,

0.48

353,

3.23

354

38.28

Total:-

Reason for Publication of Notification : -

1) In accorcance with the condition laid down in the Ministry of Emnvironment and Forest Govt. of India's order . No. 6- MPB105/2006 - BHO/213 Dated 30-01-2008 ,6- MPC037/2007 - BHO/2701 Dated 25-02-2011 and in lieu of 22.656 hactare of affected forest land order the sanctioned project of Quayla, Manjhla Tank of E.E.W.R.D. No. 2 Sagar of the above mentioned Non Forest Land of 38.28 hectare transfered of muted in favour of M.P. Govt. , Forest Department by order No 1348 /R.Coll/06 Dated 14-02-2006 of Revunue Collector Sagar for the purpose of compensatory afforestation is to be declared as protected forest .

2) The Khasra wise details of recorded rights on the above land as per report No. 1348 /R.Coll/06 Dated 14-02-2006 of Revenue Collector are as under .

(A) Rights of Individuals : - There are not rights of individuals

(B) Rights of Communities : - There are not rights of communities.

Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927 .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh ,

RAMESH KUMAR SHRIVASTAVA , Secy.

2343 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 जुलाई 2016

भोपाल , दिनांक 22 जून 2016

क्रमांक एफ- 25-50 / 2016 /10-3:: भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य शासन , एतद् द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/ उपबंधो को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा, इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय- समय पर संशोधित / रूपभेदित किये जाये, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नही किये जायेगें । यह वनखण्ड N- 25 ° 57' 23 " से N-25° 57' 18 " उत्तर अक्षांश तथा E-77° 51' 17" से E-77° 51' 22 " पूर्व देशांश के बीच स्थित है ।

अनुसूची

तहसील घाटीगांव ग्वालियर

जिला

घाटीगांव उत्तर

वन परिक्षेत्र

ग्वालियर

वनमण्डल

वनखण्ड की सीमायें वनखण्ड की भूमि का विवरण

अनु. क्रं.

खसरा क्रमांक

ग्राम का नाम

प्रस्तावित का नाम वनखण्ड

क्षेत्रफल हेक्टेयर में

भूमि का वर्तमान मद

7

6

5

4

3

2

1

1.000

कैमारी

1

246 मिन-2

कैमारी (ब)

भूमि स्वामी स्वत्वकी भूमि

उत्तरः- संरक्षित वनखण्ड कैमारी के कक्ष क्रमांक पी-291 की पूर्वी वन सीमा के मुनारा क्रमांक 20 से प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 1 तक की कृत्रिम वन सीमा ।

पूर्वः- प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्र. 1 से 2 तक की कृत्रिम वन सीमा ।

दक्षिणः- प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्रं. 2 से संरक्षित वनखण्ड कैमारी के कक्ष क्रमांक पी-291 की पूर्वी वन सीमा के मुनारा क्रमांक 21 तक की कृत्रिम वन सीमा।

पश्चिमः- संरक्षित वनखण्ड कैमारी के कक्ष क्रमांक पी-291 की पूर्वी वन सीमा के मुनारा क्रं. 21 से 20 तक की वन सीमा ।

1.000

योग

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार :-

स्वास्तिक एज्यूकेशन वेलफेयर सोसायटी होम्योपेथिक कॉलेज के नवीन भवन

(सर्वे क्रं0 246 मिन-2 रकवा 1.000 हे0 ) : - [भाग 1 2344

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जुलाई 2016

1 - भारत सरकार, पर्यावरण , वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के आदेश क्रमांक 6- एम.पी.बी.010 /2004- बी० एच० ओ० / 215 दिनांक 19-01-2009 में अधिरोपित शर्त के अनुसार स्वास्तिक एज्यूकेशन एण्ड वेलफेयर सोसायटी ग्वालियर की स्वीकृत परियोजना होम्योपेथिक कॉलेज भवन निर्माण में प्रभावित 1.000 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 1.000 हेक्टेयर गैर वन भूमि मे से उपरोक्त वर्णित भूमि 1.000 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उददेश्य से म० प्र ० शासन वन विभाग के पक्ष में रजिस्ट्री द्वारा दिनांक 15-09-2008 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण. 2- अन्य कारणो का विवरण निरंक

(ख) उपरोक्त भूमि पर अधीक्षक, भू-अभिलेख जिला ग्वालियर के प्रमाण पत्र के आधार पर अभिलेखित अधिकारों का विस्तृत विवरण निम्नानुसार है : -

(1 ) व्यक्तिगत अधिकार -उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नही है ।

(2) सामुदायिक अधिकार - उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नही है ।

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

भोपाल , दिनांक 22 जून 2016

एफ- 25-50-2016 - दस - 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- 25-50-2016 - दस 3 , दिनांक 22 जून 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

Bhopal , the 22nd June 2016

No F -25-50/ 2016/10-3 :: in exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act 1927 (XVI of 1927) , the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the schedule below; subject to the condition that the existing rights of indivisual or communities in such forest shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time. This Forest Block lies between N- 25 ° 57' 23 " to N-25° 57' 18 " North Latitude and E - 77° 51 ' 17 " to E- 77 ° .51 ' 22 " East Longitude .

भाग 1 ]

2345

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जुलाई 2016

SCHEDULE

Gwalior

District

Gwalior Forest Division

Detail fo Land Incluted

S.N 0

Name of Proposed Block

Name of Village

Present head of land

3 Kemari

1 1

2 Kemari (B)

4 Privat self land

Grand Total

Reason for publication of Notification : -

Swastik Education Welfere Socaty (surevey No. 246 min - 2 area 1.000 Ha . )

Tehsil

Ghatigaon

Forest Range - Ghatigaon North

Forest Block Boundaries

Area in hact.

Khasra No.

7

6

1.000

5 246 min- 2

North- Compt. no . P-291 of PF Block Kemari of eastern forest line pillar number 20 to Artificial Forest boundary pillar number 1.

East Artificial Forest boundary from pillarNumber 1 to 2 .

South Artificial Forest boundary from pillar Number 2 to Compt. no . P- 291 of PF Block Kemari of eastern forest line pillar number 21 .

West -Compt. no. P - 291 of PF Block Kemari of eastern forest line pillar number 21 to 20 forest boundary line .

1.000

1- In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest Govt . ofIndia's order No. 6 - MPB010/2004 -BHO/215 dated 19-1-2009 and in lieu of 1.000 hactare of affected forest land under the sanctioned project of Homyopaithik College Building of Swastik Education Welfare Society Gwalior , the above mentioned Non Forest Land of 1.000 hactare transferred or muted in favour of M.P. Govt . Forest Department by order No. Ragistry date 15-9-2008 for the purpose of compensatory afforestation.

2- Details of other Reasons - Nil (B) Certificate of Superintdent land record Gwalior dist . Gwalior are as under . (enclosed)

(1) Rights of individuals : - There are no individual rights on the said land.

(2) Rights of Communities : - There are no Communities rights on the said land

Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927 .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , RAMESH KUMAR SHRIVASTAVA , Secу.

[भाग 1 2346

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जुलाई 2016

भोपाल , दिनांक 22 जून 2016

क्रमांक एफ 25-52 / 2016 /10-3:: भारतीय वन अधिनियम , 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये , राज्य शासन, एतद् द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/ उपबंधो को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा, इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय- समय पर संशोधित/ रूपभेदित किये जाये , के अतिरिक्त , किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावितं नही किये जायेगें । यह वनखण्ड N- 25 ° 56' 42.3 " से N- 25 ° 56' 40.0 " उत्तर अक्षांश तथा E- 77° 54' 0" से E- 77°.54' 3 " पूर्व देशांश के बीच स्थित है ।

अनुसूची

तहसील - घाटीगांव

ग्वालियर

जिला

वन परिक्षेत्र घाटीगांव उत्तर ग्वालियर

वनमण्डल

वनखण्ड की सीमायें वनखण्ड की भूमि का विवरण

अनु. क्रं.

खसरा क्रमांक

ग्राम का नाम

प्रस्तावित वनखण्ड कानाम

क्षेत्रफल हेक्टेयर में

भूमि का वर्तमान मद

7

6

5

3

4

2

1

0.720

2035/3/2

आरोन

1

आरोन (अ)

उत्तरः- प्रस्तावित वनखण्ड आरोन "ब" के मुनारा क्रं. 4 से 3 तक की कृत्रिम वन सीमा। शासकीय राजस्व भूमि

पूर्वः- प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्रं. 3 से 1 तक की वनखण्ड पाटई के कक्ष क्रमांक पी-306 की पश्चिमी वन सीमा ।

दक्षिणः- प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 1 से 2 तक की कृत्रिम वन सीमा ।

पश्चिमः- प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्रंमाक 2 से वनखण्ड आरोन "ब" के मुनारा क्रमांक 4 तक की कृत्रिम वन सीमा।

0.720

योग

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार :-

असीम वैश्य एण्ड मुखर्जी पेट्रोल पम्प एवं एलाईड सर्विस

(सर्वे क्रं0 2035/3/2 रकवा 0.720 हे 0):-

1- भारत सरकार, पर्यावरण , वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के आदेश क्रमांक 6 - एम.पी.बी. 115 / 2008-बी. एच.ओ. / 2945 दिनांक 25-04-2011 में अधिरोपित शर्त के अनुसार असीम वैश्य एण्ड मुखर्जी जयेन्द्रगंज ग्वालियर की स्वीकृत परियोजना पेट्रोल पम्प एवं एलाइड सर्विस में प्रभावित 0.720 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 0. 720 हेक्टेयर गैर वन भूमि मे से उपरोक्त वर्णित भूमि 0.720 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उददेश्य से म०प्र ० शासन वन विभाग के पक्ष में रजिस्ट्री द्वारा दिनांक 02-12-2010 हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण । 2347 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 जुलाई 2016

2- अन्य कारणो का विवरण - निरंक

(ख) उपरोक्त भूमि पर अधीक्षक, भू-अभिलेख जिला ग्वालियर के प्रमाण पत्र के आधार पर अभिलेखित अधिकारों का विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-

(1 ) व्यक्तिगत अधिकार -उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नही है । (2 ) सामुदायिक अधिकार - उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नही है । है। अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम , 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

भोपाल , दिनांक 22 जून 2016

एफ- 25-52-2016 - दस -3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- 25-52-2016- दस 3 , दिनांक 22 जून 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

Bhopal , the 22nd June 2016

No F - 25-52/2016/ 10-3 :: in exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act 1927 (XVI of 1927) , the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the schedule below; subject to the condition that the existing rights of indivisual or communities in such forest shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time. This Forest Block lies between N-25 ° 56' 42.3 " to N- 25° 56' 40.0 " North Latitude and E- 77° 54' 0 " to E-77° 54' 3" East Longitude.

2348

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जुलाई 2016

SCHEDULE

Gwalior District

Gwalior Forest Division

Details fo Land Incluted

S. No

Name of Proposed Block

Present head of land

Name of Village

4

3

2

1

Aron

1 Aron (A)

Govt. revenue land

Grand Total

(A) Reason for publication of Notification : -

Asim veshya & Mukharji Petrol Pump & Elaid sarvies (survey No. 2035/3/2 area 0.720 Ha . )

Tehsil Ghatigaon

Forest Range - Ghatigaon North Forest Block Boundaries Area in hact.

Khasra No.

7

6

5

0.720

2035/3/2

North Artificial proposed Forest Block Aron "B " boundary from pillarNumber 4 to 3 East Artificial Forest boundary from pillar Number 3 to 1 PF Block Patai Compt. no . P-306 western Forest boundary.

South Artificial Forest boundary from pillar Number 1 to 2 West Artificial Forest boundary from pillar Number 2 to forest block Aron "B" pillar Number 4 0.720

In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest Govt . of India's order No. 6- MPB 115/2008 - BHO /2945 dated 25-04-2011 and in lieu of 0.720 hactare of affected forest land under the sanctioned project of Petrol Pump & Elaid sarvies of Asim veshya & Mukharji Gwalior , the above mentioned Non Forest Land of 0.720 hactare transferred or muted in favour of M.P. Govt. Forest Department by order No. Ragistry date 02-12-2010 for the purpose of compensatory afforestation .

Details of other Reasons - Nil (B) Certificate of Superintdent land record Gwalior dist . Gwalior are as under . (enclosed)

(1) Rights of individuals : - There are no individual rights on the said land.

(2) Rights of Communities : - There are no Communities rights on the said land Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927 .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , RAMESH KUMAR SHRIVASTAVA , Secy.

2349 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जुलाई 2016

भोपाल , दिनांक 22 जून 2016

क्रमांक एफ-25-53 /2016/10-3: भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य शासन, एतद् द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान / उपबंधो को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा, इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित/ रूपभेदित किये जाये, के अतिरिक्त , किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नही किये जायेगें । यह वनखण्ड N- 26° 05' 26" से N- 26° 05' 28" उत्तर अक्षांश तथा E-78° 31' 13 " से E- 78°.31' 16 " पूर्व देशांश के बीच स्थित है ।

अनुसूची

तहसील

जिला

डबरा बेहट

वन परिक्षेत्र

ग्वालियर ग्वालियर

वनमण्डल

वनखण्ड की सीमायें वनखण्ड की भूमि का विवरण

अनु.

क्रं.

खसरा क्रमांक

ग्राम का नाम

प्रस्तावित वनखण्ड का नाम

क्षेत्रफल हेक्टेयर में

भूमि का वर्तमान मद

7

6

5

3

4

2

1

0.399

344मिन

नौगवां

1 नौगवां (ब)

उत्तरः-आरक्षित वनखण्ड देवगढ़ के कक्ष क्रं. 133 की दक्षिणी वन सीमा के मुनारा क्रमांक 459 से 458 तक की वन सीमा।

भूमि स्वामी स्वत्व की भूमि

पूर्वः- आरक्षित वनखण्ड देवगढ़ के कक्ष क्रं. 133 की दक्षिणी वन सीमा के मुनारा क्रमांक 458 से प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 1 तक की. कृत्रिम वन सीमा।

दक्षिणः-प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्रं. 1 से 2 तक की कृत्रिम वन सीमा ।

पश्चिमः-प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्रं. 2 से आरक्षित वनखण्ड देवगढ़ के कक्ष क्रं. 133 की दक्षिणी वन सीमा के मुनारा क्रमांक 459 तक की वन सीमा ।

0.399

योग

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार :-

1 -जी० एल ०आर० रियल स्टेट प्रा० लि० ग्वालियर

(सर्वे क्रं0 244 मिन रकवा 0.399 हे०) :-

1- भारत सरकार , पर्यावरण , वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के आदेश क्रमांक 6- एम.पी.बी.161 / 2009- बी० एच ०ओ० /428 दिनांक 10.03.2010 में अधिरोपित शर्त के अनुसार जी० एल ० आर० रियल स्टेट प्रा० लि० ग्वालियर की स्वीकृत परियोजना कालोनी पहुंच मार्ग निर्माण में प्रभावित 0.399 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 0.399 हेक्टेयर गैर वन भूमि मे से उपरोक्त वर्णित भूमि 0.399 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उददेश्य से म०प्र० शासन वन विभाग के पक्ष में रजिस्ट्री द्वारा दिनांक 27-01-2010 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण । 2350

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 जुलाई 2016

2- अन्य कारणो का विवरण निरंक

(ख) उपरोक्त भूमि पर अधीक्षक , भू- अभिलेख जिला ग्वालियर के प्रमाण पत्र के आधार पर अभिलेखित अधिकारों का विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :-

(1 ) व्यक्तिगत अधिकार -उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नही है ।

(2) सामुदायिक अधिकार - उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नही है । अंतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

भोपाल , दिनांक 22 जून 2016

एफ - 25-53-2016 - दस- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- 25-53-2016 - दस 3 , दिनांक 22 जून 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

Bhopal , the 22nd June 2016

No F - 25-53/2016/ 10-3 :: in exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act 1927 (XVI of 1927) , the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the schedule below; subject to the condition that the existing rights of indivisual or communities in such forest shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time . This Forest Block lies between N-26° 05' 26" to N-26° 05 ' 28 " North Latitude and E- 78 ° 31' 13 " to E- 78 ° .31 ' 16 " EastLongitude .

2351

λ

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जुलाई 2016

भाग 1 ]

SCHEDULE

Gwalior

Tehsil -Gwalior (Ghatigaon) District

Gwalior

Forest Range -Ghatigaon North Forest Division

Detail fo Land Incluted

S. No

Name of Proposed Block

Forest Block Boundaries

Khasra No.:

Name of Village

Area in hact.

Present head of land

7

6.

5

4

2

3

1

244 min 0.399

1

Nuagawa Privat self land

Nuagawa (B)

North -RF forest block Devgarh Compt. no. 133 shouthern forest boundary from pillar Number 459 to 458

East - RF forest block Devharh Compt. no . 133 shouthern forest boundary pillar number 458 to Artificial Forest boundary pillarNumber 1.

South -Artificial Forest boundary from pillarNumber 1 to 2

West Artificial Forest boundary from pillar Number 2 to RF forest block Devgarh Compt . no . 133 shouthern forest boundary pillar Number 459.

0.399

Grand Total

Reason for publication of Notification : -

1-G.L.R. Reayal State Pvt. Imt. Gwalior (surevey No. 244 min area 0.399 Ha . )

1- In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest Govt . of India's order No. 6 - MPB161/2009 - BHO/428 dated 10-03-2010 and in lieu of 0.399 hactare of affected forest land under the sanctioned project of Colony Aproch Road of G.L.R. Reayal State Pvt. Imt. Gwalior, the above mentioned Non Forest Land of 0.399 hactare transferred or muted in favour of M.P. Govt . Forest Department by order No. Ragistry date 27.01.2010 for the purpose of compensatory afforestation .

2. Details of other Reasons - Nil

(B)Certificate of Superintdent land record Gwalior dist . Gwalior are as under . (enclosed)

(1) Rights of individuals : - There are no individual rights on the said land .

(2) Rights of Communities : - There are no Communities rights on the said land Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927 .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh ,

RAMESH KUMAR SHRIVASTAVA , Secy.

[भाग 1 2352

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जुलाई 2016

भोपाल , दिनांक 22 जून 2016

क्रमांक एफ- 25-55 / 2016 / 10-3:: भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य शासन, एतद् द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान / उपबंधो को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा, इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय - समय पर संशोधित / रुपभेदित किये जाये , के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेगें । यह वनखण्ड N25 °44'13.3 " से N25 °44'43.9 " , उत्तर अक्षांश तथा E78 ° 35'50.6 " से E78 ° 36'14.9 " पूर्व देशांश के बीच स्थित है ।

अनुसूची

जिला दतिया

तहसील- दतिया वन परिक्षेत्र - दतिया वनमण्डल- दतिया

वनखण्ड की सीमाएं वनखण्ड की भूमि का विवरण

अनु.

खसरा क्षेत्रफल हेक्टेयर

क्रमांक

ग्राम का नाम

भूमि का वर्तमान मद

क्रं. प्रस्तावित वनखण्ड का नाम

7

6

5

4

3

2

1

0.260

1635

उत्तर :- मुनारा क्रमांक 1 से 7 तक की कृत्रिम 1

बुहारा

बुहारा (ब)

3.790

1636

वन सीमा

0.350

1637

शासकीय राजस्व भूमि

2.740

1639

पूर्व:- मुनारा क्रमांक 7 से 10 तक की कृत्रिम वन सीमा

0.150

1640

दक्षिण:- मुनारा क्रमांक 10 से 19 तक की

4.630

1641

कृत्रिम वन सीमा

0.410

1642

पश्चिम:- मुनारा क्रमांक 19 से 1 तक की

10.230

1643

कृत्रिम वन सीमा

5.980

1644

0.620

1645

0.550

1646.

0.260

1647

3.440

1648

0.870

1649

0.500

1650

34.780

योग 2353 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 जुलाई 2016

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार :-

1 -पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक 8 सी./ 14 / 2003- एफ.सी.डब्ल्यू. /3644 दिनांक 31-07-2007 में अधिरोपित शर्त के अनुसार कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग दतिया की स्वीकृत परियोजना राजघाट नहर परियोजना में 34.780 हेक्टयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 34.780 हेक्टेयर गैर वन भूमि मे से उपरोक्त वर्णित भूमि 34.780 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर जिला दतिया के आदेश क्रमांक/ 3 / बी-121 / 01 / 02 दिनांक 15.02.2002 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण ।

2- अन्य कारणों का विवरण - निरंक

(ख) उपरोक्त भूमि पर समक्ष राजस्व अधिकारी तहसीलदार दतिया जिला दतिया के प्रतिवेदन दिनांक 01.10.2012 (संलग्न) द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-

(1 ) व्यक्तिगत अधिकार कोई नही

(2) सामुदायिक अधिकार-कोई नही

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

भोपाल, दिनांक 22 जून 2016

एफ-25-55-2016- दस - 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- 25-55-2016- दस 3, दिनांक 22 जून 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

Bhopal , the 22nd June 2016

No F - 25-55/ 2016/ 10-3 :: in exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act 1927 (XVI of 1927) , the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the schedule below ; subject to the condition that the existing rights of indivisual or communities in such forest shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time . This Forest Block lies between N - 25° 44'13.3 " to N- 25 ° 44'43.9 " North Latitude and E- 78 ° 35'50.6 " to E-78 ° 36'14.9 " East Longitude.

[भाग 1 2354

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 जुलाई 2016

SCHEDULE

Tehsil - Datia

District - Datia

ForestRange- Datia ForestDivision - Datia

Detail fo Land Incluted

Forest Block Boundaries S. No

Area in hact.

Khasra No.

Name of PrBlock

Name of Village

Present head of land

7

6

4

5

3

2

1

0.260

1635

Govt.

1

Buhara

Buhara (B)

North:- Artificial Forest Boundary From Pillar Number 1 to 7

3.790

1636

2

0.350

1637

revenue land

3

East:- Artificial Forest Boundary From Pillar Number 7 to 10

2.740

1639

4

0.150

1640

5

South:- Artificial Forest Boundary From Pillar Number 10 to 19

4.630

1641

6

0.410

1642

West:- Artificial Forest Boundary From Pillar Number 19 to 1

7

10.230

1643

8

5.980

1644

9

0.620

1645

10

1646 0.550

11

1647 0.260

12

3.440

1648

13

0.870

1649

14

0.500

1650

15

34.780

Grand Total

(A) Reason for publication of Notification : -

1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest Govt . of India's order No. 8 C/ 14/2003- FCW/ 3644 dated 31-07-2007 and in lieu of 34.780 hactare of affected forest land under the sanctioned project Rajghat Canal Project of E.E Water Resourse Deptt. Datia the above mentioned Non Forest Land of 34.780 hactare transferred or muted in favour of M.P. Govt. Forest Department by order No. Collector Datia order No. 3 /B- 121/01/02 dated 15.02.2002 for the purpose of compensatory afforestation in to be declared as protected forest.

2. Details of other Reasons : - Nil

(B) The Khasara wise details of recorded rights on the above land as per report dated 01.10.2012 By The Thesildar Seondha District Datia are as under. ( enclosed) (1) Rights of individuals : - Nil

(2) Rights of Communities :- Nil

Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927 .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh ,

RAMESH KUMAR SHRIVASTAVA , Secу.

2355

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 जुलाई 2016

भाग 1 ]

भोपाल , दिनांक 22 जून 2016

क्रमांक एफ- 25-57 / 2016/10-3:: भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य शासन, एतद् द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान / उपबंधो को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा, इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय- समय पर संशोधित / रूपभेदित किये जाये , के अतिरिक्त , किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नही किये जायेगें । यह वनखण्ड N - 26° 2' 47 " से N-26° 03 ′ 10" उत्तर अक्षांश तथा E-77° 56' 52" से E-77° 57' 7 " पूर्व देशांश के बीच स्थित है ।

अनुसूची

घाटीगांव

तहसील

ग्वालियर

जिला

घाटीगांव उत्तर

वन परिक्षेत्र

ग्वालियर

वनमण्डल

वनखण्ड की सीमायें वनखण्ड की भूमि का विवरण

अनु. क्रं.

खसरा क्रमांक

ग्राम का नाम

प्रस्तावित वनखण्ड का नाम

क्षेत्रफल हेक्टेयर में

भूमि का वर्तमान मद

7

6

5

3

4

2

1

घाटीगांव

1

12.958

घाटीगांव (अ)

7.200

389 392 393

शासकीय राजस्व भूमि

उत्तरः- प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्र. 1 से आरक्षित वनखण्ड आरोन के कक्ष क्रं. आर.एफ. 233 की पश्चिमी के मुनारा क्रमांक 2 तक की वन सीमा ।

पूर्वः- आरक्षित वनखण्ड आरोन के कक्ष क्रमांक आर.एफ. 233 की पश्चिमी सीमा के मुनारा क्रं. 2 से 3 तक की वन सीमा ।

दक्षिणः- आरक्षित वनखण्ड आरोन के कक्ष क्रमांक आर.एफ. 233 की पश्चिमी सीमा के मुनारा क्रं. 3 से प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 4 तक की कृत्रिम वन सीमा ।

पश्चिमः- प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्रं. 4 से 1 तक की कृत्रिम वन सीमा ।

20.158

योग

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार :-

1- कैमारी तालाब (सर्वे क्रं0 389 , 392 रकवा 4.631 हे.):-

1- भारत सरकार , पर्यावरण , वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के आदेश क्रमांक6- MPB - 155/2011- BHO/ 1886 दिनांक 13.11.2013 में अधिरोपित शर्त के अनुसार कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग ग्वालियर की स्वीकृत परियोजना कैमारी तालाब निर्माण में प्रभावित रकवा 4.631 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 4.633 हेक्टेयर गैर वन भूमि मे से उपरोक्त वर्णित भूमि 4.633 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उददेश्य से म० प्र० शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर जिला ग्वालियर के आदेश क्रमांक 07 /2009-10/ अ-19 दिनांक 04-08-2010 हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण ।

2- अन्य कारणों का विवरण निरंक [ भाग 1 2356

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जुलाई 2016

(ख) उपरोक्त भूमि पर अधीक्षक, भू-अभिलेख जिला ग्वालियर के प्रमाण पत्र के आधार पर अभिलेखित अधिकारों का विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-

(1 )व्यक्तिगत अधिकार -उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नही है ।

(2) सामुदायिक अधिकार -उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नही है ।

2-करहिया से आरोन व्हाया गोलार घाटी मार्ग निर्माण (सर्वे क्रं0 389 मिन, 392 मिन रकवा 8.325 हे0):-

1- भारत सरकार, पर्यावरण , वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय 6- MPC013 /2013 -BHO/629 दिनांक 29-12-2014 में अधिरोपित शर्त के अनुसार कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग ग्वालियर की स्वीकृत परियोजना करहिया से आरोन व्हाया गोलार घाटी मार्ग निर्माण में प्रभावित 8.325 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 8. 325 हेक्टेयर गैर वन भूमि मे से उपरोक्त वर्णित भूमि 8.325 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उददेश्य से म०प्र ० शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर जिला ग्वालियर के आदेश क्रमांक 07 /2009-10/अ-19 दिनांक 04-08-2010 हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण ।

निरंक

2- अन्य कारणों का विवरण -

(ख ) उपरोक्त भूमि पर अधीक्षक, भू- अभिलेख जिला ग्वालियर के प्रमाण पत्र के आधार पर अभिलेखित अधिकारों का विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-

(1 ) व्यक्तिगत अधिकार - उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नही है ।

(2) सामुदायिक अधिकार - उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नही है ।

3- देवगढ़ से रतनगढ़ माता मंदिर मार्ग निर्माण (सर्वे क्रं0 393 रकवा 7.200 हे०) :-

1-पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक 6-MPCO13 /2013 -BHO/029 दिनांक 12-01-2015 में अधिरोपित शर्त के अनुसार कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग ग्वालियर की स्वीकृत परियोजना करहिया से आरोन व्हाया गोलार घाटी मार्ग निर्माण में प्रभावित 7.200 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 7.200 हेक्टेयर गैर वन भूमि मे से उपरोक्त वर्णित भूमि 7.200 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उददेश्य से म ०प्र ० शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर जिला ग्वालियर के आदेश क्रमांक कले. कोर्ट/ 35/08-09/अ-19 दिनांक 25-05-2009 हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण ।

2- अन्य कारणो का विवरण निरंक

(ख) उपरोक्त भूमि पर अधीक्षक, भू- अभिलेख जिला ग्वालियर के प्रमाण पत्र के आधार पर अभिलेखित अधिकारों का विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-

(1 ) व्यक्तिगत अधिकार -उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नही है ।

(2) सामुदायिक अधिकार-उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नही है ।

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

रमेश कुमार श्रीवास्तव , सचिव.

भोपाल , दिनांक 22 जून 2016

एफ- 25-57-2016- दस- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-57-2016 - दस 3, दिनांक 22 जून 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

2357

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 जुलाई 2016

भाग 1 ]

Bhopal , the 22nd June 2016

No F - 25-57/2016/ 10-3 :: in exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act 1927 (XVI of 1927), the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the schedule below; subject to the condition that the existing rights of indivisual or communities in such forest shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time. This Forest Block lies between N- 26° 2' 47 " to N -26 ° 03' 10 " North Latitude and E- 77 ° 56' 52 " to E-77° .57' 7 " EastLongitude .

SCHEDULE

Gwalior District

Gwalior Forest Division

Details fo Land Incluted

S. No.

Nameof Proposed Block

Name of Village

Present headof land

4

3

2

1

1.

Ghatiga on

Ghatigaon (A)

Govt. revenue land

Grand Total

(A) Reason for publication of Notification : -

Tehsil

Ghatigaon

Ghatigaon North Forest Range

Forest Block Boundaries

Area in hact.

Khasra No.

7

6

5

389

12.958

392

393 7.200

North- Artificial Forest boundary pillarNumber 1 to RF Block Aron Compt. no . 233 western Forest boundary pillarno. 2

forest East RF Block Aron.compt . no. 233 western boundary from pillar Number 2 to 3

South -RF Block Aron compt. no . 233 western forest boundary pillar Number 3 to Artificial Forest boundary pillarNumber 4

Artificial Forest boundary from pillar Number 4 to 1 West

20.158

1-Kemari dame Construction (survey No. 389 min , 392 min area 4.631 Ha . )

1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest Govt . of India's order No. 6 - MPB - 155/2011 - BHO/1886 dated 13.11.13 and in lieu of 4.631 hactare of affected forest land under the sanctioned project of Kemari dame of E.E. Water Resourses division Gwalior , the above mentioned Non Forest Land of 4.633 hactare transferred or muted in favour of M.P. Govt . Forest Department by order No. Collector Gwalior order No. 07/2009-10/A- 19 date 04-08-2010 for the purpose of compensatory afforestation.

2-Details of other Reasons - Nil (B) Certificate of Superintdent land record Gwalior dist . Gwalior are as under.

(enclosed)

(1) Rights of individuals : - There are no individual rights on the said land.

(2) Rights of Communities: - There are no Communities rights on the said land. 2-Kariya to Aron Vya Golar Ghati raod Constrution (survey No. 389 min , 392 min area 8.325 Ha . ) [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जुलाई 2016

2358

In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest Govt . of India's order No. 6- MPC046 /2014- BHO/ 2154 dated 29.12.2014 and in lieu of 8.325 hactare of affected forest land under the sanctioned project of Kariya to Aron Vya Golar Ghati raod of E.E. PWD Gwalior , the above mentioned Non Forest Land of 8.325 hactare transferred or muted in favour of M.P. Govt . Forest Department by order No. Collector Gwalior order No. 07/2009-10 /A- 19 date 04-08-2010 for the purpose of compensatory afforestation .

2-Details of other Reasons - Nil

(B) Certificate of Superintdent land record Gwalior dist . Gwalior are as under.

(enclosed)

(1 ) Rights of individuals : - There are no individual rights on the said land .

(2) Rights of Communities : - There are no Communities rights on the said land .

3- Devgarh to Rarangarh Maata Temple raod Constrution

(survey No. 393 area 7.200 Ha. )

In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest Govt . of India's order No. 6 - MPCO13 /2013 - BHO/029 dated 12-01-2015 and in lieu of 7.200 hactare of affected forest land under the sanctioned project of Devgarh to Ratangarh maata Temple raod of E.E. PWD Gwalior , the above mentioned Non Forest Land of 7.200 hactare transferred or muted in favour of M.P. Govt . Forest Department by order No. Collector Gwalior order No. Cole./court/35/08-09/A-19 date 25-05-2009 for the purpose of compensatory afforestation.

2-Details of other Reasons - Nil

(B ) Certificate of Superintdent land record Gwalior dist . Gwalior are as under . (enclosed)

( 1 ) Rights of individuals : - There are no individual rights on the said land .

(2) Rights of Communities : - There are no Communities rights on the said land Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927 .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh ,

RAMESH KUMAR SHRIVASTAVA , Secy.

2359

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जुलाई 2016

भाग 1 ]

भोपाल , दिनांक 22 जून 2016

क्रमांक एफ- 25-58 / 2016 / 10-3 :: भारतीय वन अधिनियम , 1927 (क्रमांक 16 , सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य शासन, एतद् द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/ उपबंधो को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा, इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय- समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जाये , के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नही किये जायेगें । यह वनखण्ड N- 26° 11' 47" से N- 26° 11 ' 58 " उत्तर अक्षांश तथा E- 78° 24' 32" से E-78° 24' 53 " पूर्व देशांश के बीच स्थित है ।

अनुसूची

जिला -ग्वालियर

तहसील-ग्वालियर वन परिक्षेत्र -बेहट

वनमण्डल-ग्वालियर

वनखण्ड की सीमायें वनखण्ड की भूमि का विवरण

क्रं.

खसरा क्रमांक

ग्राम का नाम

क्षेत्रफल हेक्टेयर में

भूमि का वर्तमान मद

प्रस्तावित वनखण्ड का नाम

7

6

5

4

3

2

1

3.350

1336

शासकीय

सिरसौद

सिरसौद

1

उत्तरः- मुनारा क्रं. 1 से 5 तक की कृत्रिम वन सीमा ।

1.090

मिन

राजस्व

(ब)

4.398

भूमि

पूर्वः- मुनारा क्रं. 5 से 6 तक की कृत्रिम वन सीमा ।

0.550 दक्षिणः- मुनारा क्रं. 6 से 9 तक की कृत्रिम वन सीमा ।

पश्चिमः- मुनारा क्रं. 9 से 1 तक की कृत्रिम वन सीमा।

9,388

योग

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार :-

1- चराई डांग तालाब निर्माण (सर्वे क्रं0 1336 मिन रकवा 3.350 हे. ):-

1- पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक - दिनांक में अधिरोपित शर्त के अनुसार कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग ग्वालियर की परियोजना चराई डांग तालाब निर्माण में प्रभावित 3.350 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 3.350 हेक्टेयर गैर वन भूमि मे से उपरोक्त वर्णित भूमि 3.350 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उददेश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर जिला ग्वालियर के आदेश क्रमांक क्यू. / आर ० एम० / 19-21 / 16 / 2007 दिनांक 07-07-2007 हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण ।

2- अन्य कारणों का विवरण - निरंक

(ख) उपरोक्त भूमि पर अधीक्षक, भू-अभिलेख जिला ग्वालियर के प्रमाण पत्र के आधार पर अभिलेखित अधिकारों का विस्तृत विवरणं निम्नानुसार है:-

(1 ) व्यक्तिगत अधिकार -उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नही है ।

(2) सामुदायिक अधिकार- उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नही है । [भाग 1 2360

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जुलाई 2016

2-अमरधा तालाब निर्माण (सर्वे क्रं0 1336 मिन रकवा 1.090 हे० ) : -

1- पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक 6-एम.पी.बी. 017 / 2008- बी.एच.ओ./1864 दिनांक 26-11-2012 में अधिरोपित शर्त के अनुसार कार्यपालन यंत्री बांध सुरक्षा संभाग ग्वालियरं की स्वीकृत परियोजना अमरधा तालाब निर्माण में प्रभावित 1.090 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 1.090 हेक्टेयर गैर वन भूमि मे से उपरोक्त वर्णित भूमि 1.090 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उददेश्य से म०प्र० शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर जिला ग्वालियर के आदेश क्रमांक क्यू/ आर०एम०/19-21 /16 / 2007 दिनांक 07-07-2007 हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण ।

2- अन्य कारणों का विवरण निरंक

(ख) उपरोक्त भूमि पर अधीक्षक, भू-अभिलेख जिला ग्वालियर के प्रमाण पत्र के आधार पर अभिलेखित अधिकारों का विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-

(1 ) व्यक्तिगत अधिकार -उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नही है ।

(2) सामुदायिक अधिकार -उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नही है ।..

3- हरसी उच्च स्तरीय नहर जौरासी टनल निर्माण (सर्वे क्रं0 1336 मिन रकवा 4.398 हे0) 1- पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक 6- एम.पी.बी. 115/2009- बी.एच.ओ./258 दिनांक 08-02-2010 में अधिरोपित शर्त के अनुसार कार्यपालन यंत्री हरसी उच्च नहर संभाग क्रमांक-2 ग्वालियर की स्वीकृत परियोजना हरसी उच्च स्तरीय नहर जौरासी टनल निर्माण में प्रभावित 4.398 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 4.398 हेक्टेयर गैर वन भूमि मे से उपरोक्त वर्णित भूमि 4.398 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उददेश्य से म०प्र ० शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर जिला ग्वालियर के आदेश क्रमांक 4 /08-09/अ-19 (दास्त) दिनांक 02-04-2009 हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण ।

2- अन्य कारणों का विवरण निरंक

(ख) उपरोक्त भूमि पर अधीक्षक, भू- अभिलेख जिला ग्वालियर के प्रमाण पत्र के आधार पर अभिलेखित अधिकारों का विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-

(1 ) व्यक्तिगत अधिकार उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नही है ।

(2) सामुदायिक अधिकार -उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नही है ।

4-चड़ोखरा - जिगनिया मार्ग निर्माण (सर्वे क्रं0 1336 मिन रकवा 0.550 हे 0)

1- पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक दिनांक में अधिरोपित शर्त के अनुसार कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग ग्वालियर की परियोजना चड़ोखरा- जिगनिया मार्ग निर्माण में प्रभावित 0.550 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 0.550 हेक्टेयर गैर वन भूमि मे से उपरोक्त वर्णित भूमि 0.550 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उददेश्य से म ० प्र० शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर जिला ग्वालियर के आदेश क्रमांक 4/08-09/अ-19 दास्त दिनांक 02-04-2009 हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण । 2- अन्य कारणों का विवरण निरंक

(ख) उपरोक्त भूमि पर अधीक्षक, भू-अभिलेख जिला ग्वालियर के प्रमाण पत्र के आधार पर अभिलेखित अधिकारों का विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-

(1 ) व्यक्तिगत अधिकार उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नही है ।

(2) सामुदायिक अधिकार उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नही है ।

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

भोपाल, दिनांक 22 जून 2016

एफ- 25-58-2016 - दस- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- 25-58-2016- दस 3 , दिनांक 22 जून 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

2361

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जुलाई 2016

भाग 1 ]

Bhopal , the 22nd June 2016

No F - 25-58/2016/ 10-3 :: in exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act 1927 (XVI of 1927), the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the schedule below; subject to the condition that the existing rights of indivisual or communities in such forest shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time . This Forest Block lies between N - 26 °.11 ' 47 " to N- 26° .11 ' 58 " North Latitude and E - 78 ° .24' 32 " to E-78° .24' 53 " East Longitude .

SCHEDULE

- Gwalior

District

Gwalior

Forest Division

Details fo Land Incluted S. No

Khasra No.

Name of Village

Present head of land Name of Proposed Block

5

4

3

2

1

Sirsod

1 Sirsod (B)

1336 Min

Govt. revenue land Grand Total

(A) Reason for publication of Notification : -

Gwalior

Tehsil

Behat,

Forest Range -

Forest Block Boundaries Area in hact.

7

6

3.350 North- Artificial Forest boundary from pillar Number 1 to 5 1.090

4.398 East Artificial Forest boundary from pillar Number 5 to 6 0.550

South -Artificial Forest boundary from pillar Number 6 to 9 West Artificial Forest boundary from pillar Number 9 to 1 9.388

1-Charai Dang dame Construction (survey No. 1336 min area 3.350 Ha . )

1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest Govt. of India's order No. -X-- dated --X-- and in lieu of 3.350 hactare of affected forest land under the sanctioned project of Charai Dang dame of E.E. Water Resourses division Gwalior, the above mentioned Non Forest Land of 3.350 hactare transferred or muted in favour of M.P. Govt. Forest Department by order No. Collector Gwalior order No. Q/RM / 19-21 / 16 / 2007 dt. 07-07-2007 for the purpose of compensatory afforestation .

2. Details of other Reasons - Nil (B) Certificate of Superintdent land record Gwalior dist . Gwalior are as under . (enclosed)

(1) Rights of individuals : - There are no individual rights on the said land.

(2) Rights of Communities : - There are no Communities rights on the said land. 2-Amardha Dame (survey No. 1336 min area 1.090 Ha . )

1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest Govt. of India's order No. 6 - MPB0117 /2008 - BHO /1864 dated 26-11-12 and in lieu of 1.090 hactare of affected forest land under the sanctioned project of Amardha Dame [भाग 1 2362

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जुलाई 2016

of E.E. Sefty Zone Gwalior, the above mentioned Non Forest Land of 1.090 hactare transferred or muted in favour of M.P. Govt . Forest Department by order No. Collector Gwalior order No. Q/ RM/ 19-21 / 16/ 2007 dt. 07-07-2007 for the purpose of compensatory afforestation .

2. Details of other Reasons - Nil

(B) Certificate of Superintdent land record Gwalior dist . Gwalior are as under. (enclosed)

1 ) Rights of individuals : - There are no individual rights on the said land .

( (2) Rights of Communities :- There are no Communities rights on the said land .

3-Harsi High level Tanal Construction (survey No. 1336 area 4.398 Ha. )

1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest. Govt. of India's order No. 6 - MPB 115/ 2009- BHO/ 258 dated 08-02-2010 and in lieu of 4.398 hactare of affected forest land under the sanctioned project of Harsi High level Tanal Construction of E.E. Harsi High level Gwalior, the above mentioned Non Forest Land of 4.398 hactare transferred or muted in favour of M.P. Govt. Forest Department by order No. Collector Gwalior order No. 04/08-09/A- 19 ( Dast) dated 02-04-2009 for the purpose of compensatory afforestation .

2. Details of other Reasons - Nil

(B) Certificate of Superintdent land record Gwalior dist. Gwalior are as under .

(enclosed)

(1) Rights of individuals : - There are no individual rights on the said land .

(2) Rights of Communities : - There are no Communities rights on the said land .

4-Charokhara - Jigniya Road Construction ( survey No. 1336 area 0.550 Ha . ) 1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest Govt. of India's order No. --X-- dated --X-- and in lieu of 0.550 hactare of affected forest land under the sanctioned project of Charokhara - Jigniya Road Construction of E.E. PWD Gwalior , the above mentioned Non Forest Land of 0.550 hactare transferred or muted in favour of M.P. Govt. Forest Department by order No. Collector Gwalior order No. 4/08-09/A- 19 ( Dast) dated 02-04-2009 for the purpose of compensatory afforestation .

2. Details of other Reasons - Nil

(B) Certificate of Superintdent land record Gwalior dist . Gwalior are as under.

(enclosed)

(1) Rights of individuals : - There are no individual rights on the said land .

(2) Rights of Communities : - There are no Communities rights on the said land .

Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh ,

RAMESH KUMAR SHRIVASTAVA, Secy.

2363

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जुलाई 2016

भाग 1 ]

भोपाल , दिनांक 22 जून 2016

क्रमांक एफ- 25-59 / 2016 /10-3:: भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य शासन, एतद् द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान / उपबंधो को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा, इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय- समय पर संशोधित / रूपभेदित किये जाये, के अतिरिक्त , किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नही किये जायेगें । यह वनखण्ड N- 26° .12' 20" से N-26° 12' 5 " उत्तर अक्षांश तथा E- 78°.24' 25 " से E-78° 24' 42" पूर्व देशांश के बीच स्थित है ।

ग्वालियर

जिला

ग्वालियर

वनमण्डल

वनखण्ड की भूमि का विवरण क्रमांक

खसरा क्रमांक

ग्राम का नाम

भूमि का वर्तमान मद

प्रस्तावित वनखण्ड का नाम

5

4

3

2

1

1330

सिरसौद

1

1331, सिरसौद (अ)

शासकीय राजस्व भूमि

योग

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार :-

अनुसूची

ग्वालियर

तहसील

बेहट

वन परिक्षेत्र

वनखण्ड की सीमाएं

क्षेत्रफल (हे.मे.)

7

6

1.000 उत्तरः- मुनारा क्रं. 1 से 5 तक की कृत्रिम वन सीमा ।

15.910

पूर्वः- मुनारा क्र. 5 से 6 तक की कृत्रिम वन सीमा ।

दक्षिणः- मुनारा क्र. 6 से 7 तक की कृत्रिम वन सीमा ।

पश्चिमः- मुनारा क्रं. 7 से 1 तक की कृत्रिम वन सीमा ।

16.910

1 -जिला एवं सत्र न्यायालय ग्वालियर के नवीन भवन निर्माण (सर्वे क्रं0 1330 में रकवा 1.000 हे0) 1- पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक 6- एम.पी.बी.133/2007- बी.एच.ओ. /563 दिनांक 01-04-2010 में अधिरोपित शर्त के अनुसार जिला एवं सत्र न्यायाधीश ग्वालियर की स्वीकृत परियोजना जिला एवं सत्र न्यायालय के नवीन भवन निर्माण में प्रभावित 1.000 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 1.000 हेक्टेयर गैर वन भूमि मे से उपरोक्त वर्णित भूमि 1.000 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर जिला ग्वालियर के संशोधित आदेश क्रमांक क्यू. / न.अ. / री-2 / 03 / 2005-06 /अ-20 (3) दिनांक 20 जून 2008 हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण ।

2- अन्य कारणों का विवरण निरंक (ख) उपरोक्त भूमि पर अधीक्षक, भू- अभिलेख जिला ग्वालियर के प्रमाण पत्र के आधार पर अभिलेखित अधिकारों का विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-

(1 ) व्यक्तिगत अधिकार - उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नही है ।

(2) सामुदायिक अधिकार - उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नही है । [भाग 1 2364

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जुलाई 2016

2- चराई डांग तालाब निर्माण (सर्वे क्रं 0 1331 में रकवा 15.910 हे.) :-

1 - भारत सरकार, पर्यावरण , वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के आदेश क्रमांक -X- दिनांक -X- में अधिरोपित शर्त के अनुसार कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग ग्वालियर की परियोजना चराई डांग तालाब निर्माण में प्रभावित 15.910 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 15.910 हेक्टेयर गैर वन भूमि मे से उपरोक्त वर्णित भूमि 15.910 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उददेश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर जिला ग्वालियर के आदेश क्रमांक क्यू. /आर० एम० / 19-21 /16 / 2007 दिनांक 07-07-2007 हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण ।

2- अन्य कारणों का विवरण - निरंक

(ख) उपरोक्त भूमि पर अधीक्षक, भू-अभिलेख जिला ग्वालियर के प्रमाण पत्र के आधार पर अभिलेखित अधिकारों का विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :-

(1 ) व्यक्तिगत अधिकार - उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नही है ।

(2) सामुदायिक अधिकार - उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नही है ।

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

भोपाल , दिनांक 22 जून 2016

एफ- 25-59-2016 - दस- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में , इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- 25-59-2016 - दस 3, दिनांक 22 जून 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

Bhopal , the 22nd June 2016

No F - 25-59/2016/ 10-3 :: in exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act 1927 (XVI of 1927), the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the schedule below; subject to the conditions that the existing rights of indivisual or communities in such forest shall not be abridged or affected in any manner, except in so far as they may be modifiedby the State Government from time to time . This Forest Block lies between N - 26 ° .12' 20 " to N- 26°.12' 5" North Latitude and E -78 ° .24' 25" to E -78° .24' 42 ". East Longitude .

2365

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जुलाई 2016

भाग 1 ]

SCHEDULE

Gwalior

Tehsil

Gwalior

District

ForestRange- Behat Gwalior

ForestDivision

Details fo Land Included

S. No

Forest Block Boundaries

Area in hact.

Khasra No.

Present head of Land

Nameof Proposed Block

Name of Village

7

6

5

4

3

2

1

1.000

1330

Sirsod

1 Sirsod (A)

North -Artificial Forest boundary from pillar Number 1 to 5

15.910

1331 Min

Govt. revenue land

East Artificial Forest boundary from pillar Number 5 to 6

South -Artificial Forest boundary from pillar Number 6 to 7

West Artificial Forest boundary from pillar Number 7 to 1.

16.910

Grand Total

(A) Reason for publication of Notification : -

1-New High Court Building Construction (survey No. 1330 area 1.000 Ha)

1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Fores Govt. of India's order No. 6 -MPB 133 / 2007 - BHO/ 563 dated 01-04-2010 and in lieu o 1.000 hactare of affected forest land under the sanctioned project of New District Cour Building of District Court Gwalior, the above mentioned Non Forest Land of 1.000 hactare transferred or muted in favour of M.P. Govt . Forest Department by order No Collector Gwalior Revised order No. Q/ NM / ri - 2/ 03/ 2005-06/A- 20 ( 3) dt: 20-06-2008 fol the purpose of compensatory afforestation.

2. Details of other Reasons Nil

(B ) Certificate of Superintdent land record Gwalior dist . Gwalior are as under . (enclosed ) (1) Rights of individuals : - There are no individual rights on the said land.

(2) Rights of Communities : - There are no Communities rights on the said land .

2-Charai Dhang Dame (survey No. 1331 area 15.910 Ha) 1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest Govt. of India's order No. -X-- dated --X-- and in lieu of 15.910 hactare of affected forest land under the sanctioned project of New Charai Dhang Dame of E.Ε. Water Resourses division Gwalior , the above mentioned Non Forest Land of 15.910 hactare transferred or muted in favour of M.P. Govt. Forest Department by order No. Collector Gwalior order No. Q/ RM / 19-21 /16 /2007 dt . 07-07-2007 for the purpose of compensatory afforestation .

2. Details of other Reasons Nil

(B) Certificate of Superintdent land record Gwalior dist . Gwalior are as under. (enclosed) (1) Rights of individuals : - There are no individual rights on the said land.

(2) Rights of Communities :- There are no Communities rights on the said land.

Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927 .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh ,

RAMESH KUMAR SHRIVASTAVA , Secy.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 जुलाई 2016

2366

भोपाल , दिनांक 22 जून 2016

क्रमांक एफ - 25-60 / 2016 / 10-3:: भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये , राज्य शासन , एतद् द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान / उपबंधो को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा , इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार , जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय- समय पर संशोधित/ रूपभेदित किये जाये , के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नही किये जायेगें । यह वनखण्ड N - 25° .49' 47" से N-25°.50 ' 27 " उत्तर अक्षांश तथा E- 77°.50' 30" से E-77°.51 ' 23" पूर्व देशांश के बीच स्थित है ।

अनुसूची

घाटीगांव

तहसील -

ग्वालियर

जिला

घाटीगांव दक्षिण

वन परिक्षेत्र

ग्वालियर

वनमण्डल

वनखण्ड की सीमायें वनखण्ड की भूमि का विवरण

अनु. क्रं.

क्षेत्रफल हेक्टेयर में

खसरा क्रमांक

भूमिका वर्तमान मद

ग्राम का नाम

प्रस्तावित वनखण्ड का नाम

7

6

5

4

3

2

1

0.063

152,

1

सनकुआ

6.761

153,

शासकीय राजस्व भूमि

सनकुआ (अ)

1.787

157,

0.209

उत्तरः-आरक्षित वनखण्ड सनकुआ के मुनारा क्रं. 21 से प्रस्तावित वनखण्ड के मु.क्र. 12 तक की कृत्रिम वन सीमा ।

158,

0.052

159,

5.748

160/1

0.282

पूर्वः- प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्रं. 12 से मुनारा क्रंमाक 26 तक कीकृत्रिम वन सीमा।

160/2

0.397

161/1,

7.367

161/2,

दक्षिणः-प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्रं. 26 से मुनारा क्रमांक 28 तक की कृत्रिम वन सीमा ।

6.688

162,

5.706

163,

1.771

167

6.981

170,

पश्चिमः-प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्रं. से आरक्षित वनखण्ड 28 सनकुआ के मुनारा क्रं. 21 तक की वन सीमा ।

5.257

171,

3.031

175

0.526

167

मिन,

6.015

149 मिन

58.641

योग 2367 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जुलाई 2016

(के) अधिसूचना प्रकाशन का आधार :-

1-लिधौरा तालाब निर्माण (सर्वे क्रं० 152,153,157,158 , 159,160 /1 , 2, 161 / 1,2 , 162,163,167,170, 171,175 रकवा 52.100 हे.) :-

1- पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक एफ 8-183 /97-एफ.सी. (पी.टी.) दिनांक 10 दिसम्बर 2008 में अधिरोपित शर्त के अनुसार कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग ग्वालियर की स्वीकृत परियोजना लिधौरा तालाब निर्माण में प्रभावित 52.100 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 52.100 हेक्टेयर गैर वन भूमि मे से उपरोक्त वर्णित भूमि 52.100 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उददेश्य से म०प्र० शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर जिला ग्वालियर के आदेश क्रमांक क्यू/ आर०एम०/19-21 /16/ 2007 दिनांक 20-07-2007 हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण ।

2- अन्य कारणों का विवरण निरंक

(ख) उपरोक्त भूमि पर अधीक्षक, भू-अभिलेख जिला ग्वालियर के प्रमाण पत्र के आधार पर अभिलेखित अधिकारों का विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :-

(1 ) व्यक्तिगत अधिकार -उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नही है ।

(2) सामुदायिक अधिकार - उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नही है ।

2-ए ०डी० बी० 33 के. व्ही. ग्वालियर- घाटीगांव विद्युत लाईन निर्माण

(सर्वे क्रं0 167 मिन, 149 मिन रकवा 6.541 हे0) :-

1- पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक -X- दिनांक X में अधिरोपित शर्त के अनुसार कार्यपालन यंत्री म०प्र ०वि०क्षे०वि०कं.लि. ग्वालियर की परियोजना ए०डी० बी० 33 के.व्ही. ग्वालियर- घाटीगांव विद्युत लाईन निर्माण में प्रभावित 6.541 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 6.541 हेक्टेयर गैर वन भूमि मे से उपरोक्त वर्णित भूमि 6.541 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उददेश्य से म० प्र ० शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर जिला ग्वालियर के आदेश क्रमांक क्यू. / आर०एम०/ 19-21 / 16 /2007 दिनांक 01-10-2007 हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण ।

2- अन्य कारणों का विवरण निरंक

(ख) उपरोक्त भूमि पर अधीक्षक, भू-अभिलेख जिला ग्वालियर के प्रमाण पत्र के आधार पर अभिलेखित अधिकारों का विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-

(1 ) व्यक्तिगत अधिकार -उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नही है ।

(2) सामुदायिक अधिकार - उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नही है ।

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

भोपाल , दिनांक 22 जून 2016

एफ- 25-60-2016- दस- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- 25-60-2016- दस 3 , दिनांक 22 जून 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

2368

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जुलाई 2016

Bhopal , the 22nd June 2016

No F - 25-60/2016/ 10-3 :: in exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act 1927 (XVI of 1927) , the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the schedule below ; subject to the condition that the existing rights of indivisual or communities in such forest shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time . This Forest Block lies between N- 25° .49' 47 " to N- 25°.50 ' 27 " North Latitude and E- 77° .50' 30 " to E - 77 °.51 ' 23 " East Longitude .

SCHEDULE

Tehsil

Gwalior

Ghatigaon District

Gwalior

-Ghatigaon south ForestDivision

ForestRange

Detailfo Land Incluted

Forest Block Boundaries S.N 0.

Area in hact.

Khasra No.

Name of Village

Name of Proposed Block

Present head of land

7

6

4

5

3

2

1

0.063

152

Govt.

1 Sankua (A) Sankua

6.761

153

revenue

1.787.

157

land

0.209

158

North -Reserved Block of Sankua from Pillar no. 21 to proposed block Pillar no. 12 Artificial Forest boundary.

159 0.052

160/1 5.748

0.282

East proposed block Artificial Forest boundary from pillar Number 12to 26

160/2

161/1 0.397

7.367

161/2

South Artificial Forest boundary from pillarNumber 26 to 28

162 6.688

163 5.706

1.771

167

6.981

170

West Artificial Forest boundary from pillar Number 28 to 21 of Reserved Block Sankua forest boundaryline .

171. 5.257

3.031

175

0.526

167Min

6.015

149Min

58.641

Grand Total 2369

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जुलाई 2016

भाग 1 ]

(A) Reason for publication of Notification : -

1 -Lidhora dame Construction (survey No. 152,153,157,158,159,160/1,2 , 161/1,2,162,163,167,170,171,175 area 52.100 Ha . )

1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest Govt. of India's order No. F8-183/97 - FC ( pt ) dated 10-12-2008 and in lieu of 52.100 hactare of affected forest land under the sanctioned project of Lidhora dame of E.E. Water Resourses division Gwalior , the above mentioned Non Forest Land of 52.100 hactare transferred or muted in favour of M.P. Govt . Forest Department by order No. Collector Gwalior order No. Q/ RM/ 19-21 / 16/ 2007 date 20-07-2007 for the purpose of compensatory afforestation .

2. Details of other Reasons - Nil

(B) Certificate of Superintdent land record Gwalior dist . Gwalior are as under .

(enclosed)

( 1 ) Rights of individuals : - There are no individual rights on the said land.

(2) Rights of Communities : - There are no Communities rights on the said land .

2-A.D.B . 33 K.V. Gwalior -Ghatigaon electrice Line (survey No. 167 min , 149 min area 6.541 Ha . )

1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment an Forest Govt. of India's order No. -X-- dated --X-- and in lieu of 6.541 hactare ( affected forest land under the project of A.D.B. 33 K.V. Gwalior-Ghatigao electrice Line of E.E. MP el.VVCo.Ltd . Gwalior , the above mentioned Non Fore: Land of 6.541 hactare transferred or muted in favour of M.P. Govt . Fore Department by order No. Collector Gwalior order No. Q/ RM / 19-21 / 16/ 2007 dat 01-10-07 for the purpose of compensatory afforestation .

2. Details of other Reasons - Nil

(B) Certificate of Superintdent land record Gwalior dist . Gwalior are as under .

(enclosed)

(1 ) Rights of individuals : - There are no individual rights on the said land.

(2) Rights of Communities : - There are no Communities rights on the said land .

Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927 .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh ,

RAMESH KUMAR SHRIVASTAVA , Secy.

[भाग 1 2370

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जुलाई 2016

लोक निर्माण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

संशोधन

भोपाल , दिनांक 22 जून 2016

क्र. एफ 1-17-2016- स्था- उन्नीस. मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) , क्रमांक 244 , दिनांक 15 जून 2016 को प्रकाशित किया गया है, जिसमें मध्यप्रदेश लोक निर्माण विभाग ( अराजपत्रित ) सेवा भर्ती तथा सेवा शर्ते नियम, 1972 के स्थान पर मध्यप्रदेश लोक निर्माण विभाग ( अराजपत्रित ) सेवा भर्ती तथा सेवा शर्ते नियम, 1977 मुद्रित हो गया है. इसी प्रकार अंग्रेजी में भी 1977 अंकित हो गया है.

मध्यप्रदेश लोक निर्माण विभाग ( अराजपत्रित ) सेवा भर्ती तथा सेवा शर्तें नियम , 1977 के स्थान पर " मध्यप्रदेश लोक निर्माण विभाग ( अराजपत्रित ) सेवा भर्ती तथा सेवा शर्तें नियम, 1972 पढ़ा जावे "

सुनील मड़ावी, अवर सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय , भू- अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , बैहर, जिला बालाघाट, मध्यप्रदेश

बैहर , दिनांक 25 मई 2016

क्र. 10 - अ- 82 - वर्ष 2015-2016.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 3 ) में वर्णित भूमि की, अनुसची के पद ( 5 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है : -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- बालाघाट

(ख) तहसील- परसवाड़ा

(ग) ग्राम-सहेजना

(घ) प.ह.न.- 11/40

(ङ) क्षेत्रफल-0.972 हेक्टर.

2371

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जुलाई 2016

भाग 1 ]

खसरा क्रमांक

कुल अर्जित क्षेत्रफल

कमांक

भूमिका प्रकार

असिंचित

सिंचित

भूमिस्वामी का नाम पिता/ पति का नाम, जाति व निवासी ग्राम

(6)

(5)

(3)

(2)

(4)

(1)

0.042 निजी भूमि

72/3 में से

01. श्री सुखमन दास मगनदास वल्द धुडन दास एवं अन्य एक जाति पनका सा. सहेजना

0.082 निजी भूमि 02.

70/1 में से

श्री ज्ञानदास पिता कुलपत दास जाति पनका सा. सहेजना

0.116 निजी भूमि

70/9 में से

03

श्री छन्नू वल्द सुमरन जाति अहीर सा. सहेजना

0.099 निजी भूमि

69/9 में से

04

0.081

0.180

70/11 में से

श्रीमति' ठगियाबाई वल्द सुखमन श्रीमति ठबिगयाबाई जोजे भरतलाल जाति कलार सा. सहेजना

0.104 निजी भूमि 05

11/5 में से

श्री फग्गू लाल वल्द टनटू साव जाति कलार सा. सहेजना

0.041 निजी भूमि 06

11/3 में से

श्री होमकरण पिता चिन्तू जाति कलार सा. सहेजना

0.197 निजी भूमि

20में से

07

श्री सुखदेव प्रसाद , सोमेश्वर ,सुमदेव ,सा सहेजना , रामेश्वर राजेशप्रसाद वल्द शारदाप्रसाद,चैनवती वेवा शारदा प्रसाद वगैरह

0.048 निजी भूमि

13/5 में से

08

श्रीमति सोहद्राबाई पति राधेलाल जाति कलार सा. सहेजना

0.162 निजी भूमि

15/5में से

09

श्री अम्मूलाल वल्द रघ्घन जाति मरार सा. सहेजना

0.972

10

09 खातेदार

योग

(2.) सार्वजनिक प्रयोजन झारा जलाशय (झाराखेडा) के पूर्ण नहर निर्माण से प्रभावित होने वाली भूमि की आवश्यकता है ।

3. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी बैहर के न्यायालय में एवं कार्यपालन यंत्री बंजर नदी परियोजन, संभाग बैहर में किया जा सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

हर्ष दीक्षित, अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ) एवं पदेन उपसचिव.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जुलाई 2016

2372

कार्यालय , कलेक्टर, जिला टीकमगढ़ , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन,

राजस्व विभाग

टीकमगढ़ , दिनांक 7 जून 2016

प्र.क्र. 01- अ-82-2015-16- भू-अर्जन- 2016-प्र.क्र. 01-अ-82- भू-अर्जन-2014-15.- भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थान में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा-15 (1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की समयवाधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नही होने के कारण भूमि अर्जन , पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -15(2) के अंतर्गत रिर्पोट की आवश्यकता नही हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नही किया जाना है, इसलिए पुर्नवास एवं पुर्नव्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नही है, अतः भूमि अर्जन , पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक (1 ) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक -(2) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिए अपेक्षित है

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन

(क) जिला - टीकमगढ़

(ख) तहसील - बल्देगवढ़

(ग) नगर/ ग्राम- मोने का खेरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल- 0.690

स. क्र

अर्जित रकवा (हेक्टे. में) (1)

भूमि का खसरा नंबर )

भूमि स्वामी का नाम 2)

1

0.290

1063/1 (सिंचित)

खुमना बालकिशन उद्देता तनय गुन्चा जाति ढीमर पता नि... डारगुंवा भूमि निवासी

2

0.400

1063/2 (सिंचित)

गुन्चा तनय पुन्चू जाति ढीमर पता नि. डारगुवां भूमि स्वामी कुल योग

0.690 (2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है बानसुजारा परियोजना नहर निर्माण हेतु

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण , कलेक्टर भू- अर्जन कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी टीकमगढ के कार्यालय में किया जा सकता है । 2373

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जुलाई 2016

भाग 1 ]

टीकमगढ़, दिनांक 14 जून 2016 प्र.क्र. 09-अ-82-2014-15.-

चूँकि, शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः अनुसूची में अंकित भूमि धारकों की अंकित भूमि राज्य शासन के जल संसाधन विभाग संभाग टीकमगढ़ जिला-टीकमगढ़ के पक्ष में कवाघाट तालाब की दायीं एवं बायीं मुख्य नहर के निर्माण हेतु मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग मंत्रालय भोपाल के ज्ञापन क्र. 12-2/ 2014 / सात / 2 ए भोपाल दिनांक 12 नवम्बर 2014 (आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति) के तहत क्रय करने पर विचार किया जा रहा है।

अतः मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय बल्लभ भवन भोपाल के ज्ञापन क्र. 12-2/ 2014/सात / 2 ए भोपाल दिनांक 12 नवम्बर 2014 की कंडिका 11 (1 ) एवं (2) के अंतर्गत सार्वजनिक रूप से सूचित किया जाता है कि यदि उक्त सम्बंध में किसी व्यक्ति को भूमि आदि के स्वत्व के सम्बंध में कोई आपत्ति हो तो वह सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के भीतर (सार्वजनिक अवकाश दिवसों को छोड़कर) कार्यालयीन समयमें आधार सहित आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है । बाद म्याद गुजरे जाने पर किसी भी आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा

आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति क्र. 12-2/ 2014 / सात / 2 ए भोपाल दिनांक 12.11 2014 की कंडिका 11 (1 ) एवं (2) के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि भूमि उपरोक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकताहै ।

1. परियोजना का नाम कवाघाट तालाब नहर निर्माण

ग्राम-बारोन, तहसील- लिधौरा, जिला-टीकमगढ़ 2. भूमि का विवरण

अर्जित भूमि का क्षेत्रफल-- 1.259 हेक्टेयर

अनुसूची

खसरा नं..

क्र.

भूमिस्वामी का नाम

अर्जित रकवा (हे. में.)

कुल रकवा (हे में ) (1)

(2)

151 0.010

0.166

32

1 मु. दुर्गा पुत्री बैजनाथ यादव

0.166 0.010

योग :

0.050

102/1 क

1.500 2 काशीबाई पत्नी मोतीलाल यादव

0.050

1.500

योग :

3

106, 104, 107,

0.200

3.488

108, 109

सोनी हल्काई तनय मोजी , हेमा पत्नी पप्पू 1/4 छुट्टा भैयाराम हरपल्ले, गुलाब , भूपत तनय प्यारेलाले अमनिया धमनिया , रामकुंवर पुत्री प्यारेलाल 1/4 गनेशी तनय मंगल यादव 1/2

0.200

3.488

योग :

0.094

0.765

62, 65, 64

4 श्यामदयाल तनय छक्की यादव

0.094

0.765

योग :

5

0.130

0.987

31, 33, 34, 35

शोभाराम रईस तनय मोतीलाल 2/9 , मोतीलाल तनय जसरथ 1/9 वृषभान तनय बल्देव 1/3 देवेन्द्र, जाहर तनय रामस्वरूप एवं रजकू बेबा रामस्वरूप 1/6 कैलाश तनय जयराम 1/6 जाति यादव

0.130

0.987

योग :

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जुलाई 2016

2374

0.550

6.563

87, 102,/2

6 मु. दुर्गा पुत्री बैजनाथ 1/4 सुन्नू रामबगस रघुवीर गुलाब तनय हरप्रसाद मु. तुलसीबाई बेबा हरप्रसाद 1/4 मोती तनय जसरथ यादव 1/4 विजई तनय कामता 1/4 जाति नाई

0.550

6.563

योग :

0.225

0.821

36, 37

7 सुन्नू, रामबगस रघुवीर, गुलाब तनय हरप्रसाद एवं मु. तुलसीबाई बेबा हरप्रसाद

0.225

0.821

योग :

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- कवाघाट तालाब नहर निर्माण करने हेतु । (3) भूमि के नक्शे एवं प्लान का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी अनुविभाग जतारा एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग टीकमगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, प्रियंका दास, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला राजगढ़ ( ब्यावरा ) , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,

राजस्व विभाग

राजगढ़, दिनांक 8 जून 2016

क्र. -भू- अर्जन- 2015.- चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने 4 में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने 6 में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है ।

प्रकरण क्रमांक 25 % ए/82/ 2013-14 चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया हैं कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में बावड़ीखेड़ा तालाब की नहर निर्माण तहसील जीरापुर जिला राजगढ़ की तालाब योजनान्तर्गत ग्राम बावड़ीखेड़ा के लिये आवष्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित हैं अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर ओर पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013 ) की धारा 11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता हैं कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की भूमि की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।

अनुसूची-1

ग्राम बावड़ीखेड़ा तहसील जीरापुर

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा

विवरण

क्रं

अंसिचिंत कुल योग

सिंचित

(5)

(4)

(3

(1

(2)

0.876

0.676

0.2

निजी भूमि

1

0.876

0.676

0.2

कुल योग

(बावड़ीखेड़ा तालाब की नहर निर्माण)

ग्राम बावड़ीखेड़ा तहसील जीरापुर, जिला -राजगढ़, मध्यप्रदेश । 2375

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जुलाई 2016

भाग 1 ]

अनुसूची-2

बावड़ीखेड़ा तालाब की नहर निर्माण में आने वाली निजी भूमि का विवरण,

क्रं

खसरा नं.

प्रभावित कृषक का नाम

(2)

(3) CD

14/2, 15 1 गुलाब , दर्यावसिंह, प्रभूसिंह आत्मज रामा माता नाथीबाई पति रामा जाति लोधा पता नि. जंबरपुरा भू-स्वामी

21/3

नि.

2 रत्तीराम, गंगाराम आ. भैरु जाति लोदा

21/5 जबरपुरा भू.स्वामी

21/6

21/7/1

22/1/1 3 कंवरलाल, शंकरलाल आ. सालगराम जाति गायरी नि.ग्राम कंकरीया भू.स्वामी

याग

23/1

24/1

25/1 4 नन् बाई बेवा नन्दा हि. 1/4 प्रभूलाल आ. रामा हि. 2/4 जाति ग्राम जबरपुरा भूस्वामी अमरसिंह, लोदा नि.

25/2, 26/1,47/3

योग

48 5 शंकरलाल, जगन्नाथ आ. शिवलाल जाति भील नि. ग्राम भूस्वामी

योग

बालचन्द आ. भैरु जाति गूजर नि. ग्राम भूस्वामी 6

49 50

51

योग

52 7 पानबाई पति नन्दा जाति गूजर नि. ग्राम भूस्वामी

योग -

किता 9

कुल योगः

प्रभावित भूमि

कुल भूमि का रकबा

कुल योग सिंचित अंसिचिंत

(7) (5) (6)

(4)

0

0.135 0.135

1.506

0.135

0

0.135

1.506

0.225

0.225

0

1.497

0.225

0.225

रोग 1.497 0

0.126

0.126

0

0.336

0.126 0.120 0.3360

0.040

0.040

0

0.595

0.090

0

0.090

0.728

0.130

0.130

1.323

0.005

0.005

0

0.040

0.005

0

0.005

0.040

0.055

0.055

0

0.972

0.065

0

0.065

0.174

0.055

0.126 0.065

1.146

0.135

0.135

0

0.283

0.135

0

0.135

0.283

0.876

0.676

0.2

6.131

भूमि के नक्शे (प्लान ) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी , खिलचीपुर / जीरापुर के कार्यालय में किया जा सकता है । [भाग 1 2376

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जुलाई 2016

क्र. - भू- अर्जन - 2015.- चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने 4 में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने 6 में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है ।

प्रकरण क्रममर्क 24 अ ¥82 / 2013-14 चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया हैं कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में गादिया तालाब की नहर निर्माण तहसील जीरापुर जिला राजगढ़ की तालाब योजनान्तर्गत ग्राम गादिया के लिये आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित हैं अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकरं ओर पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता हैं कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की भूमि की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता हैं । चूंकि गादिया तालाब पूर्व से निर्मित है तथा नहर निर्माण पूर्व से चल रहा है एवं इस हेतु अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व मे किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नही किया जा रहा है ।

अनुसूची-1

ग्राम गादिया तहसील जीरापुर

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा

विवरण

असिंचित कुल योग

सिंचित

(5)

(4)

(3)

(2)

0.819

0.819

0

1

निजी भूमि

0.819

0.819

0

कुल योग :-

(गादिया तालाब की नहर निर्माण )

ग्राम गादिया तहसील जीरापुर, जिला- राजगढ़ म.प्र.

अनुसूची-2

गादिया तालाब की नहर निर्माण में आने वाली निजी भूमि का विवरण

प्रभावित भूमि

खसरा नं.

प्रभावित कृषक का नाम

कुल भूमि का रकबा

अंसिचिंत कुल योग

सिंचित

(6)

5

$71

4)

3

(2)

0.040

0.040

0.717

706

0.040

0.040

0.04

702/3

1 पूरीलाल , सुजानसिंह पिता गब्बा जाति गुर्जर पता नि.ग्गप्रम भू-स्वामी

0.043

0.043

0.043

702/4/2

0.123

0.123

0

0.8

योग

0.016

0.016

0.219

701/1/1

गुर्जर

0.017

0.017

0

0.219

701/1/2

2 रोशनसिंह, हरिसिंह पिता भवानीसिंह जाति नि. ग्राम भू.स्वामी

0.033

0.033

0.438

योग

0.017

0.017

0.219

0

701/1/3

3 बद्रीलाल पिता भवानीसिंह जाति गुर्जर नि.ग्राम भू-स्वामी

0.017

0.017

0

10.219

योग

0.017

0.017

0

0.219

701/1/4

4 करणसिंह पिता भवानीसिंह जाति गुर्जर नि.ग्राम भू-स्वामी

0.017

0.017

0

0.219

योग 2377 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जुलाई 2016

0.017

0

0.219

701/1/5

0.017

0.021

0

0.021

0.061

713/2

5 नारायणसिंह पिता भवानीसिंह जाति गुर्जर नि. ग्राम भू-स्वामी

0.022

0

0.022

0.162

714/3

0.060

0.06

0

0.442

योग

0.040

0.040

0.365

701/1/6

6

0.020

0.020

0

0.02

715/1/3

रतनलाल पिता केसरसिंह जाति गुर्जर नि.ग्राम भूस्वामी

0.06 0

0.060

0

0.385

0.022

0.022

0.364

701/1/7

नि.ग्राम

0.040

0.040

0

0.15

715/1/1

7 लक्ष्मीनारायण पिता केसरसिंह जाति गुर्जर भूस्वामी

0.062

0.062

0.514

योग

0.045

0.045

0.364

701/1/8

0.050

0.050

0

0.05

715/1/2

8 देवकरण पिता केसरसिंह जाति गुर्जर नि. ग्राम भूस्वामी

0.095

0.095

0.414

योग

0.082

0.082

0

0.446

701/2

9 नारायणसिंह पिता बापूलाल जाति गुर्जर नि. ग्राम भू-स्वामी

0.082

0.082

10.446 0

0.03

0.030

0

0.445

694

10

0.120

0

0.120

0.648

695

भेरूलाल , छगनलाल पिता मोतीलाल जाति गुर्जर नि.ग्राम भू-स्वामी

0.150

0.150

1.093

योग

0.01

0

0.010

715/1/4

0.150

11

0.010

0.010

0

0.050

715/1/5

भगवानसिंह, रायसिंह, रामलाल पिता जगन्नाथ जातिं गुर्जर नि.ग्राम भू- स्वामी

0.01 0

0.01 0

0

715/1/6

0.020

0.030

0.030

50.220

योग

0.090

0.090

0

0.688

713/3

12 मेहताब बाई विधवा मोतीलाल , भैरूलाल , छगनसिंह आत्मज मोतीलाल , उमराव बाई विधवा मोतीलाल जाति गुर्जर नि.ग्राम भू-स्वामी

0.090

0.090

0.688

योग

0.819

0.819

4.878

योगः कित्ता 23

कुल

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी , खिलचीपुर/ जीरापुर के कार्यालय में किया जा सकता है ।

राजगढ़ , दिनांक 9 जून 2016 क्र. 5117-18- प्रवा.-2016.-

(अंतर्गत धारा -19 भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (कं.30 सन् 2013 ) चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची में गोरखपुरा तालाब के डूब क्षेत्र एंव वेस्टवियर में सीमांकन अनुसार शेष प्रभावित भूमि के लिए आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची में उल्लेखित है । सार्वजनिक प्रायोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कं.30 सन् 2013 ) की धारा -19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची की भूमि में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।

A [भाग 1 2378

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जुलाई 2016

-: अनुसूची: -

गोरखपुरा तालाब के डूब क्षेत्र एंव वेस्टवियर में सीमांकन अनुसार शेष प्रभावित भूमि: - ग्राम कुशलपुरा

खसरा नंबर रकबा

प्रभावित भूमि प्रभावित कृषक का नाम

स. क.

असिंचित कुल भूमि

सिंचित

(6) (7)

(5)

(4)

(3)

(2)

0.432 0.432

1.012 0.000

5/1/4

1 पर्वतसिंह पिता उंकार जाति चमार नि.ग्राम भू-स्वामी

0.432

0.432

1.012 0.000

योग 1

2

0.780

0.780

1.765 0.000

5/10

अमरसिंह पिता मोहनलाल जाति चमार नि.ग्राम भू-स्वामी

0.780

0.780

1.765 0.000

योग

T

0.000 0.735

1.747 0.735

5/7

3 रामचंद्र , सुगनबाई पिता सालगराम अनोखबाई पति सालगराम जाति चमार नि.ग्राम भू-स्वामी

0.000 0.735

0.735

1 1.747

योग

1.947

1.212

0.735

34.524

योग (कुशलपुरा)

गोरखपुरा तालाब के डूब क्षेत्र एंव वेस्टवियर में सीमांकन अनुसार शेष प्रभावित भूमि:- ग्राम रोजड़खुर्द

0.600

2.000

12/1/1

1 धीरपसिंह पिता मोहनलाल जाति सौंधिया नि. ग्राम भू-स्वामी

0.000 0.600

2.000 0.600

योग 1

0.600

1.000

21/3/2

2 भगवानसिंह पिता प्रेमसिंह जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी

0.600

0.000

0.600

योग

1

1.000

0.000 0.543 3 कालू पिता गंगाराम जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी

0.843 0.543

13/3/1

0.000

0.543

0.543

योग 1 0.843

0.543

0.543 0.000

0.843

13/3/3

4 ललताबाई बैवा मांगीलाल विष्णु पिता मांगीलाल जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी

0.543

0.543 0.000

योग 1

0.843

2.529

0.900

12/7

5 मोहनबाई पति सजनसिंह जाति सौंधिया नि .ग्राम भू-स्वामी

0.900

0.900 0.000

12.529

योग

0.590 0.000

2.529

0.590

12/9

6 मांगीलाल पिता करणसिंह जाति राव नि.ग्राम भू-स्वामी

0.000

2.529 0.590

0.590

योग 2379

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 जुलाई 2016

भाग 1 ]

रकबा

खसरा नंबर

प्रभावित कृषक का नाम

क.

(G )

(2)

7 मांगीलाल पिता गब्बा जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी

योग 8. गोकुलबाई पति बीरमसिंह जाति सौंधिया नि. ग्राम भू-स्वामी

योग 9 हरिसिंह पिता लालजी जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी

योग 10 नारायणसिंह पिता प्यारजी जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी

योग 11 प्यारा पिता हरलाल जाति चमार नि.ग्राम भू- स्वामी

प्रभावित भूमि

असिंचित कुल भूमि

सिंचित

(7) (3)

(5) (6)

(4)

0.700

0.843

33/2/2

0.700

0.700 0.000

1 0.843

0.515

0.000

0.515

0.910

0.515

0.000

0.515

1 0.910

0.800

0.000

0.800

1.404

10/1/2

0.800

0.000

0.800

11.404

0.000 0.280 0.285 0.280

3/2/2

0.280

0.280 0.000

10.285

0.347

0.000

0.347

0.347

22/15

0.347 0.000 0.347

.1

योग 0.347

0.627

0.000

0.627

2.000

12/1/3/2

12घीसीबाई बैवा नारानसिंह जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी

योग

योग (रोजड़खुर्द)

0.627

0.627 0.000

12.000

7.045 12 15.533 7.045 0

गोरखपुरा तालाब के डूब क्षेत्र एंव वेस्टवियर में सीमांकन अनुसार शेष प्रभावित भूमि:- ग्राम दलेलपुरा

1 रामप्रसाद पिता मदनलाल जाति लोड़ा नि.ग्राम भू-स्वामी

योग

योग (दलेलपुरा):

महायोग

0.417

0.000

0.417

0.417

316

0.253

0.000

317 0.253 0.253

0.000 0.670

0.670

0.670

0.670

0.000

0.670

20.670

9.662

1.212

17 20.727 8.450

भूमि के नक्शे (प्लान ) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , एंव भू- अर्जन अधिकारी ( राजस्व ) राजगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है । [भाग 1 2380

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 जुलाई 2016

राजगढ़, दिनांक 16 जून 2016

कमांक / भू- अर्जन/ 2015 चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इसके संलग्न सूची के खाने (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है ।

प्र. क्र...../अ+82 /201-201 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में मूण्डला सिंचाई परियोजना तहसील ब्यावरा जिला राजगढ़ की ग्राम पीपलबे जागीर के लिए शेष प्रभावित भूमि हेतु आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क 30 सन् 2013) की धारा-11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की भूमि की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है । चूंकि मूण्डला सिंचाई परियोजना का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है एवं इस हेतु अधिकांश भूमि का अर्जन किया जा चुका है और इस कारण धारा-11 (3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारित रिर्पोट का सार प्रकाशित नही किया जा रहा है ।

-: अनुसूची ( 1 )

मूंडला सिंचाई परियोजना में शेष प्रभावित भूमि

विवरण

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हेक्टेयर स.. क.

असिंचित

योग

सिंचित

(4)

(5)

( 3 )

(2)

(1)

20.861

7.316

13.545

पीपलबे जागीर

1

-: अनुसूची ( 2 ) :-

मूंडला सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में शेष प्रभावित भूमि का भू-अर्जन प्रस्ताव ग्राम पीपलबे जागीर

जिला:- राजगढ़ तहसील:- ब्यावरा

असिंचित

सर्वे नंबर

सिंचित

कुल भूमि

कुल रकबा

भू-स्वामित्वधारी का नाम

स. क.

(3)

(6)

(7)

(4)

(5)

(2)

(1)

0.000

0.202

0.202

0.660

50/1

0.000

0.089

0.089

0.089

64

1 हीरालाल पिता नाथू, नारानीबाई बेवा नाथू, पर्वतसिंह पिता भंवरलाल, मांगीलाल, प्रभूलाल, हजारीलाल पिता गंगाराम, धूलजी, गोपीलाल, सम्पतबाई पुत्री गोपीलाल हि.50 पेसे भागमल पिता कोका हि.50 पेसे जाति गुर्जर नि.ग्राम भू- स्वामी

0.342

0.342

0.000

66

0.342

0.000

0.202

0.202

0.772

95

0.278

0.278

155

0.278

0.000

1.113

1.113

0.000

5

2.141

योग -

0.036

0.036

0.224

0.000

51/1

2 उदयसिंह पिता गोर्वधनसिंह जाति राजपूत नि.ग्राम भू-स्वामी

0.253

0.000

0.253

56

1.622

0.772

0.772

60

0.772

0.000

1.061

0.000

1.061

3

2.618

योग 2381

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जुलाई 2016

भाग 1 ]

असिंचित

सिंचित

कुल भूमि

सर्वे नंबर

कुल रकबा स.

भू-स्वामित्वधारी का नाम

(4)

(3) (2)

0.480

58/2

0.149

62/2

0.392

201

0.126

202

3 भंवरसिंह , कल्याणसिंह, चन्दरसिंह पिता जगन्नाथसिंह, तखतकुवंर बेवा जगन्नाथसिंह जाति राजपूत नि.ग्राम भू-स्वामी

0.101

205

0.114

206

0.202

207

0.025

208

0.076

210

0.329

211

0.139

212

0.114

213

0.177

214

0.089

220

2.513

14

योग

0.126

59

4 नन्नू, गोकूल , बदरी पिता नाथू मु.केसर बेवा नाथू कंवरी, मथरी पुत्री नाथू जाति चमार नि. ग्राम गोपालपुरा भू-स्वामी

0.126

1

योग

0.053

62/1

5 भंवरसिंह दत्तक पुत्र लालसिंह जाति राजपूत नि.ग्राम भू-स्वामी

0.417

67

0.038

68

0.810

89

0.443

80/1

1.480

128

0.118

135/1

0.063

137

3.422

8

योग

0.031

63/2

0.114

223/2

6 भंवरसिंह पिता रणजीतसिंह जाति राजपूत नि.ग्राम भू-स्वामी

0.284

216/1

0.013

217

0.051

218/1

0.551

219/1

0.178

227/1/1

0.139

227/2/1

0.069

228/1

0.045

230/1

0.089

231/1

0.019

232/1

0.354

233/1

0.069

234/1

2.006

14

योग

(7)

(6)

15)

0.202

0.202

0.000

0.149

0.149

0.000

0.266

0.266

0.000

0.126

0.126

0.000

0.101

0.101

0.000

0.114

0.114

0.000

0.202 0.000

0.202

0.025

0.025

0.000

0.076

0.076

0.000

0.329

0.329

0.000

0.139

0.139

0.000

0.114

0.114

0.000

0.177

0.177

0.000

0.067

0.067

0.000

2.087

2.087

0.000

0.051

0.051

0.000

0.051

0.051

0.000

0.053

0.000

0.053

0.417

0.000

0.417

0.038

0.038

0.000

0.036

0.000

0.036

0.293

0.000

0.293

0.405

0.000

0.405

0.118

0.000

0.118

0.063

0.063

0.000

1.423

0.101

1.322

0.031

0.000

0.031

0.114

0.000

0.114

0.284

0.000

0.284

0.013

0.000

0.013

0.051

0.000

0.051

0.100

0.000

0.100

0.178

0.000

0.178

0.139

0.000

0.139

0.069

0.000

0.069

0.045

0.000

0.045

0.089

0.000

0.089

0.019

0.019

0.000

0.354

0.000

0.354

0.069

0.069

0.000

1.555

0.088

1.467 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जुलाई 2016

2382

असिंचित कुल भूमि सिंचित

सर्वे नंबर

कुल रकबा स.

भू-स्वामित्वधारी का नाम

(4)

(3)) (2)

(1)

0.032

63/1

0.290

216/2

7 कमलसिंह पिता नारायणसिंह सर कुवंरबाई बेवा नारायणसिंह जाति राजपूत नि. ग्राम भू-स्वामी

0.051

218/2

0.550

219/2

0.463

221/1/1

0.019

0.114

223/1

0.178

227/1/2

0.069

228/2

0.045

230/2

-0.089

231/2

0.019

232/2

0.355

233/2

0.070

234/2

2.344

14

योग

0.342

80/2

8 भीमा पिता गिरधारी जाति भोई नि. ग्राम भूमि स्वामी

0.645

84/2

0.987

2

योस

0.210

85/1

9 भगवतसिंह , छगनसिंह पिता मोडसिंह जाति राजपूत नि.ग्राम भू-स्वामी

0.047

132/1

0.257

2

योग

1.062

86

10 कमला कुवंर पत्नि स्व. राजेन्द्रसिंह जाति राजपूत नि. ग्राम भू-स्वामी

1.062

1

योग

0.316

93

11 हीरालाल पिता नाथू, नारानीबाई बेवा नाथू हि.17 पेसे पर्वतसिंह आ. भंवरलाल हि. 8 पेसे मांगीलाल , प्रभूलाल, हजारीलाल आ. गंगाराम हि. 25 पेसे धूलजी पिता गोपीलाल, सम्पत पुत्री गोपीलाल हि.50 पेसे जाति गुर्जर नि.ग्राम भू-स्वामी

0.316

1

योग

0.048

132/2

0.046

135/2 12 गुमानसिंह पिता गोपालालसिंह जाति राजपूत नि.ग्राम भू-स्वामी

0.211

85/2

0.305

3

योम

0.044

132/3 13. भंवरलाल , सुमेरसिंह पिता धूलसिंह जाति राजपूत नि ग्राम भू-स्वामी

0.044

1

योग

(7)

(6)

(5)

0.032

0.000

0.032

0.290

0.000

0.290

0.051

0.000

0.051

0.550

0.000

0.550

0.012

0.000

0.012

0.019

0.000

0.019

0.114

0.000

0.114

0.178

0.178 0.000

0.069

0.069

0.000

0.045

0.045 0.000

0.089.

0.089

-0.000

0.019

0.000

0.019

0.355

0.000

0.355

0.070

0.070

0.000

1.893

0.451

1.442

0.342

0.000

0.342

0.538

0.000

0.538

0.880

0.000

0.880

0.210

0.210

0.000

0.023

0.023

0.000

0.233

0.233

0.000

0.253

0.000

0.253

0.253

0.000

0.253

0.051

0.051

0.000

0.051

0.051

0.000

0.021

0.021

0.000

0.046

0.046

0.000

0.055

0.055

0.000

0.122

0.122

0.000

0.022

0.022

0.000

0.022

0.022

0.000 2383

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जुलाई 2016

भाग 1 ]

सिंचित असिंचित कुल भूमि

सर्वे नंबर

कुल रकबा स.

भू-स्वामित्वधारी का नाम

(4)

4(3)

(2)

(1)

0.030

136/1

0.223

141/1

14 भंवरलाल, सुमेरसिंह पिता धूलसिंह हि.50 पेसे भंवरलाल, राजपूत नि. ग्राम भू-स्वामी मग्गूसिंह पिता नन्दसिंह, राजेन्द्रसिंह, सुगन कुवंर, चन्दा कुवंर पिता लक्ष्मणसिंह मु.भंवर कुंवरबाई बेवा लक्ष्मणसिंह हि. 17 पेसे केसरसिंह, अमरसिंह पिता दरियावसिंह हि.33 पेसे जाति

0.354

324/1/1

0.607

3

योम

0.030

136/2

15 भगवान, छगन पिता मोडसिंह गुमानसिंह पिता गोपालसिंह जाति राजपूत नि. ग्राम भू-स्वामी

0.224

141/2

2

0.254 योग

16

0.029

136/3

गुमानसिंह, दत्तक पुत्र सरदारसिंह जाति राजपूत नि. ग्राम भू-स्वामी

0.029 योग्र

1

0.045

142/1

17

0.038

149/1

प्रतापसिंह पिता सुल्तानसिंह जाति राजपूत नि.ग्राम भू-स्वामी

0.067

150/1

0.026

151/1

0.176

4 योग

0.044

142/2

0.068

150/3

18 किशोरसिंह पिता सुल्तानसिंह जाति राजपूत नि.ग्राम भू-स्वामी

0.025

151/2

0.137

3

0.025

143

19 रामनारायण, प्रेम नारायण पिता रामप्रसाद जाति नाई नि. ग्राम भू-स्वामी

0.025 योग

1

0.082

203/2

20 माधोसिंह पिता मोतीसिंह जाति राजपूत नि. ग्राम भू-स्वामी

0.132

160/2

198

0.126

0.189

224/2

0.234

226/4

0.025

144/1/4

0.019

147/1/2

0.807 योग

0.101

144/2 21 कृष्णा कुंवर पत्नि विष्णुसिंह जाति राजपूत नि.ग्राम भू-स्वामी

0.101

1

योग

0.114. परताप पिता देवा जाति राव नि. ग्राम भू-स्वामी

22

145

0.114

1

योग...

(7)

(6)

(5)

0.030

0.030

0.000

0.223

0.223

0.000

0.054

0.054

0.000

0.307

0.307 0.000

0.030

0.030

0.000

0.074 0.000

0.074

0.104

0.104

0.000

0.029

0.029

0.000

0.029

0.029

0.000

0.045

0.045

0.000

0.038

0.038

0.000

0.067

0.067

0.000

0.026

0.026

0.000

0.176

0.176

0.000

0.044

0.044

0.000

0.068

0.068

0.000

0.025

0.025

0.000

0.137

0.137

0.000

0.025

0.025

0.000

0.025

0.025

0.000

0.082

0.082

0.000

0.132

0.132

0.000

0.063

0.063

0.000

0.000

0.189

0.189

0.100

0.100

0.000

0.025 0.000

0.025

0.019

0.019 0.000

0.610

0.610

0.000

0.101

0.101

0.000

0.101 0.000

0.101

0.078

0.078

0.000

0.078

0.078 0.000 2384

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जुलाई 2016

स.

सर्वे नंबर

भू-स्वामित्वधारी का नाम

कुल रकबा

(4)

(3)

(1)

(2)

0.102

144/3

23 धरमपालसिंह पिता शिवराजसिंह जाति राजपूत नि.ग्राम भू-स्वामी

योग

1

0.102

0.120

146/1

199

0.190 24 तंवरलाल, बलराम पिता भंवरलाल , रतन कुवंर बेवा भंवरलाल जाति राजपूत नि. ग्राम भू-स्वामी

0.190

224/3

0.234

226/3

योग

0.734

0.076

147/3

148

25 राजपालसिंह पिता शिवराजसिंह जाति राजपूत नि. ग्राम भू-स्वामी

0.038 योग

2.

0.114 26

0.038

149/2

सिद्धीबाई पति नन्दराम जाति चमार नि.ग्राम भू-स्वामी

0.067

150/2

योग

2

0.105

0.076

153

27 भंवरलाल , प्रहलादसिंह , माधो, सोमनाथसिंह , अमरसिंह पिता मोतीसिंह, चन्दरसिंह, दत्तक पुत्र देवीसिंह, मोतीसिंह पिता गुलाबसिंह, चांदबाई, भंवरसिंह, चन्दरसिंह, भोनीसिंह, केसरसिंह, शिवराजसिंह पिता गुलाबसिंह, कृष्ण कुवंर पिता गुलाबसिंह हि.50 पेसे मु.मोडबाई बेवा लालसिंह, भंवरसिंह दत्तक पुत्र लालसिंह, भंवरसिंह, कल्याणसिंह, चन्दरसिंह आ. जगन्नाथसिंह, किशोरसिंह पिता सुल्तानसिंह तरवर कुवंर बेवा जगन्नाथसिंह चांदबाई बेवा चेनसिंह हि. 33 पेसे भंवरलाल, रणजीतसिंह, कमलसिंह दत्तक पुत्र नारायणसिंह मु, सर. कुवंर बेवा नारायणसिंह हि.9 पेसे जाति राजपूत नि.ग्राम भू-स्वामी

योम

T

0.076

154

0.076 28 भंवरसिंह दत्तक पुत्र लालसिंह, भंवरसिंह, कल्याणसिंह , चन्दरसिंह पिता जगन्नाथसिंह तखत कुवंर बेवा जगन्नाथसिंह हि. 23 पेसे भंवरलाल आ. रणजीतसिंह हि.23 पेसे कमलसिंह पिता नारायणसिंह सरे कुवंर बेवा नारायणसिंह हि.5 पेसे भंवरलाल, कुमरसिंह, उदयसिंह, हरिसिंह , दलपतसिंह पिता गोरधनसिंह, जोरावरसिंह पिता रुगनाथसिंह, किशोरसिंह पिता उमरावसिंह, पदमसिंह , दीपसिंह, प्रेमसिंह आ. रामनाथसिंह हि. 34 पेसे चांदबाई बेवा भंवरसिंह, कल्याणसिंह, चन्दरसिंह, हीरालाल पिता नाथू नारानीबरई बेवा नाथू, पर्वतसिंह आ. भंवरलाल , धूलजी पिता गोपीलाल , सम्पतबाई पुत्री गोपीलाल, गंगाराम पिता लछमन, भागमल आ. कोक़ा हि.33 पेसे जाति गुर्जर नि.ग्राम भू-स्वामी

योम

1

0.076

0.102

157/1

29 शिवनारायण पिता गेन्दालाल जाति ब्राह्मण नि.ग्राम भू-स्वामी

योग

1

0.102 30 बृजमोहन पिता गेन्दालाल जाति ब्राह्मण नि.ग्राम भू-स्वामी

0.101

157/2

योग

1

0.101

0.101

157/3

31 सुनिल कुमार पिता रामकिशन सुनिता बाई पुत्री रामकिशन मुन्नीबाई बेवा रामकिशन जाति ब्राह्मण नि.ग्राम भू- स्वामी

योग

0.101 सिंचित असिंचित कुल भूमि

(6)

(5)

(7)

0.102

0.000

0.102 0.000

0.102

0.102. 0.000

0.120

0.120 0.000

0.095

0.095 0.000

0.190

0.190 0.000

0.100

0.100 0.000

0.505

0.505 0.076

0.000

0.076 0.038

0.000

0.038 0.114

0.000

0.114 0.000

0.038

0.038 0.000

0.067

0.067 0.000

0.105

0.105 0.000

0.076

0.076

0.076

0.000

0.076 0.076

0.000

0.076 0.076

0.000

0.076 0.000

0.102

0.102 0.000

0.102

0.102 0.000

0.101

0.101 0.000

0.101

0.101 0.000

0.101

0.101 0.000

0.101

0.101 2385

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जुलाई 2016

भाग 1 ]

असिंचित

सिंचित

सर्वे नंबर

स.

कुल रकबा भू-स्वामित्वधारी का नाम

(4)

(3)

(2)

(1)

0.025

158

0.133 32 किशोरसिंह पिता उमरावसिंह जाति राजपूत नि.ग्राम भू-स्वामी

159/1

योम

2

0.158

0.133

159/2

0.060

161/4

319

0.354 33 भारतसिंह पिता भंवरलाल , धनकुवंर बेवा भंवरलाल , रामकुवंर बेवा रूपसिंह, रानी कुवंर पुत्री रूपसिंह हि.20 पेसे तंवरलाल, विक्रमसिंह पिता कुमेरसिंह हि.20 पेसे उदयसिंह, दलपतसिंह पिता गोवर्धनसिंह हि.40 पेसे विष्णूसिंह, जुगरातसिं आ. हरिसिंह, अमृत कुवंर बेवा हरिसिंह जाति राजपूत हि.20 पेसे नि.ग्राम भू-स्वामी

3

0.547 योग

34 रघुनंदन पिता उदयसिंह जाति राजपूत नि.ग्राम भू-स्वामी

0.060

161/2

योग

1

0.060

0.060

161/3

35 देवीसिंह , प्रहलादसिंह पिता जोरावरसिंह जाति राजपूत नि. ग्राम भू-स्वामी

0.060 योग

0.051

163

36 देवा आ.बाबर हि.25 पेसे मोजा आ. धन्ना हि.25 पेसे कस्तूरी पुत्री धन्ना हि.25 पेसे दोला गंगाराम , हजारी, कन्या, भागमल, जालम आ. मोती , केसर, हरकू, गुलाब पुत्री मोती प्यारी बेवा मोती हि. 45 पेसे घीसा मुकेश आ.पून्या, सरजू बेवा पून्या भारत दयाल आ. परस्या सोरम बेवा परस्या हि.5 पेसे जाति चमार नि.ग्राम भ-स्वामी

योग

0.051

1

37 हीरा पिता गेन्दा जाति चमार नि.ग्राम भू-स्वामी

0.038

164

1

0.038 योग

0.462

221/1/2

0.019

222/1.

38 रघुवीरसिंह पिता भंवरसिंह जाति राजपूत नि. ग्राम भू-स्वामी

योम

2

0.481 39

0.923

221/2

भंवरसिंह, कल्याणसिंह , चन्दरसिंह पिता जगन्नाथसिंह जाति राजपूत नि.ग्राम भू- स्वामी

1

0.923 योम

0.341

225/2

40 भगवानसिंह पिता माधोसिंह जाति राजपूत नि. ग्राम भू-स्वामी

0.341

1

योग

0.050

227/2/2/2/1 41 जगदीश, जितेन्द्र, सोनू ना.बा. पिता रामबक्ष सरपरस्त माता मांगीबाई पिता रामबक्ष जाति नाई नि.ग्राम भू-स्वामी

0.551

235/2

2

0.601. योग

0.057 42

0.544 रामबाबू पिता गंगाधर जाति नाई नि. ग्राम भू-स्वामी

236/2

0.601

2

योग

0.114 43 गोरधन पिता गंगाधर जाति नाई नि.ग्राम भू-स्वामी 237/2

0.493

238/2

योग

0.607

2

0.155

325/1/1

44 प्रेमसिंह पिता रामनाथसिंह जाति राजपूत नि.ग्राम भू-स्वामी

योग

1

0.155

कुल भूमि

(6)

(7) (5)

0.025

0.025 0.000

0.133 0.000

0.133

0.158 0.000

0.158

0.000

0.133 0.133

0.060 0.060

0.000

0.000

0.101 0.101

0.294 0.294

0.000

0.060

0.060

0.000

0.060 0.000

0.060

0.060

0.060

0.000

0.060 0.000

0.060

0.025

0.025 0.000

0.025

0.025

0.000

0.019 0.000

0.019

0.019

0.019

0.000

0.012 0.000

0.012.

0.000

0.019

0.019

0.031 0.000

0.031

0.012

0.012

0.000

0.012 0.000

0.012

0.000

0.012 0.012

0.000

0.012 0.012

0.050

0.050 0.000

0.253 0.000

0.253

0.303 0.000

0.303

0.000

0.057

0.057

0.544

0.544 0.000

0.000

0.601

0.601

0.114

0.000

0.114

0.493

0.000

0.493

0.607 0.607

0.000

0.155

0.155

0.000

0.155

0.155

0.000 [भाग 1 2386

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जुलाई 2016

स.

सर्वे नंबर

सिंचित असिंचित भू-स्वामित्वधारी का नाम

कुल रकबा

कुल भूमि

(6)

(4)

(7)

(5)

(3)

(2)

(1)

45

0.155

0.000

0.155

0.155

325/1/2

दीपसिंह पिता रामनाथसिंह जाति राजपूत नि.ग्राम भू-स्वामी

योग

1

0.155

0.155

0.000

0.155 46

0.000

0.076

0.076

0.076

147/2

कृष्णा कुवंर पत्नि विष्णूसिंह राणा जाति राजपूत नि.ग्राम भू-स्वामी

1

0.076

0.000

0.076

0.076 योम

47

0.000

0.108

0.108

0.108

227/2/2/1

मांगीलाल, पिता जगन्नाथ, जाति नाई नि. ग्राम भू-स्वामी

0.353

0.551

0.000

0.353

235/1

0.000

0.090

0.090

0.090

236/1/1

3

0.749

0.000

0.551

0.551 योग

48

0.000

0.181

0.181

0.181

79/1/1

0.000

0.291

0.291

0.291

77/1

हीरालाल पिता नाथू नारानीबाई बेवा नाथू हि. 17 पैस परवतसिंह पिता भंवरलाल हि. 8 पैसे मांगीलाल प्रभुलाल, हजारीलाल पिता गंगाराम हि. 25 पैसे धूलजी पिता गोपीलाल सम्पतबाई पुत्री गोपीलाल हि. 50 पैसे जाति गुर्जर नि.ग्रा.भू. स्वामी

0.105

0.000

0.105

0.105

78/1

योग

3

0.577

0.396

0.577

0.181 49

0.000

0.641

0.641

0.641

73/1

तंवरलाल पिता कुमेरसिंह जाति राजपूत नि.ग्रा.भू. स्वामी

योग

0.000

1

0.641

0.641

0.641

0.000

50 विष्णू पिता जगन्नाथ , जाति नाई नि.ग्राम भू-स्वामी

0.114

0.114

0.114

237/1

0.000

0.493

0.493

0.493

238/1

2

0.607

0.607

0.000

0.607 योग

51

0.057

0.000

0.057

0.057

75/1

तंवरलाल , विक्रमसिंह पिता कुमेरसिंह जाति राजपूत नि. ग्रा.भू.स्वामी

1

योग

0.057

0.000

0.057

0.057 52

162

0.025

0.000

0.025

0.025 रामरतन , जगन्नाथ पिता किसना हि.36 पैसे भंवरलाल , रामबगस आ.धूल्या, सम्पत बैवा धूल्या हि.33 पैसे रामबगस , रामबाबू, गोरधन पिता गंगाधर, जगदीश, सोनू पुत्र रामबगस हि.34 पैसे जाति नाई नि.ग्राम भू-स्वामी

0.025

0.000

1

0.025

0.025 योग

0.000

0.019 53

0.019

0.019

147/1/4

अमरसिंह पिता मोतीसिंह जाति राजपूत नि. ग्रा.भू.स्वामी

0.132

0.000

0.132

0.132

160/1

204

0.164

0.000

0.164

0.164

0.190

0.000

224/1

0.190

0.190

0.234

0.000

226/2

0.234

0.234

0.026

0.000

144/1/3

0.026

0.026

0.044

0.000

203/4

0.044

0.044

3

योश

0.809

0.000

0.809

0.809 भाग 1 ]

2387

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 जुलाई 2016

कुल रकबा

सर्वे नंबर

भू- स्वामित्वधारी का नाम

(4) (2)

(3)

(1)

0.019 54

147/1/3

सोमनाथ पिता मोतीसिंह जाति राजपूत नि. ग्रा.भू.स्वामी

0.121

146/2

0.190

224/4

0.234

226/1

0.025

144/1/2

0.210

203/3

6

0.799 योग

0.019

147/1/1

55 तेंवरलाल, बलरामसिंह पिता भंवरलाल मुं. रतन कॅवॅर जाति राजपूत नि.ग्रा.भू.स्वामी

0.025

144/1/1

0.086

225/1/3

200

0.215

0.018

203/1

0.363

5

योग

56

0.453

236/1/2

रामचन्द्र , पिता जगन्नाथ , जाति नाई नि. ग्राम भू-स्वामी

0.453

1

योग

ग्राम पीपलबे जागीर का महायोग

154

31.836 सिंचित असिंचित कुल भूमि (5)

(6)

(7)

0.019

0.019 0.000

0.000

0.121

0.121 0.000

0.190

0.190

0.234

0.234 0.000

0.025 0.000

0.025

0.210 0.000

0.210

0.000

0.799

0.799 0.000

0.019

0.019

0.025 0.000

0.025

0.012

0.000

0.012

0.107 0.000

0.107

0.018

0.018

0.000

0.181

0.181 0.000

0.453 0.453

0.000

0.453

0.000

0.453

20.861 7.316

13.545

भूमि के नक्शे (प्लान ) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , एवं भू- अर्जन अधिकारी (राजस्व) ब्यावरा तहसील ब्यावरा जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, तरूण कुमार पिथोड़े , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जुलाई 2016

2388

कार्यालय , कलेक्टर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

प्रारंभिक अधिसूचना

खरगोन, दिनांक 10 जून 2016 क्र. 393 - भू-अर्जन-2016

चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इसमें संलग्न अनुसूची (1 ) के खाने (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सम्मुख दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम -2013 की धारा -11 की उपधारा (1 ) के उपबन्धों के अनुसार संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, कि राज्य शासन इसके व्दारा अनुसूची (1 ) के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सबंध में उक्त धारा -12 व्दारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है

नहर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है , वितरण शाखा एवं अन्य नहरों के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु आंशिक भूमि के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है और इस कारण धारा -11 (3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के सार प्रकाशन की आवश्यकता नहीं है ।

-: अनुसूची (1 )

तहसील

जिला

ग्राम / नगर

लगभग क्षेत्रफल

(हेक्टर में)

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा-12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

4

(31

(1)

निमवाडी

गोगावाँ

खरगोन

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग कमांक-19 भीकनगांव

अपरवेदा परियोजना की मुख्य नहर एवं उससे संबंधित अन्य निर्माण कार्य हेतु

कक्ष वन परिक्षेत्र खरगोन के क्रमांक-657 की दिनांक 13.12.2005 तक अतिक्रमित वन भूमि जो वन अधिकार मान्यता अधिनियम 2006 के अंतर्गत मान्यता प्राप्त वनभूमि है । क्षेत्रफल 0.597 हे0 2389

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जुलाई 2016

भाग 1 ]

नोट:-

भूमि का नक्शा (प्लान) भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी , अपरवेदा परियोजना खरगोन , वनमण्डलाधिकारी , सामान्य वन मण्डल , खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 19 भीकनगांव के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है ।

भारत शासन, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय , नई दिल्ली के ज्ञाप कमांक 6- एमपीसी 19 / 2005/ बीएचओ /1333, दिनांक 24.07.2006 के द्वारा अपरवेदा परियोजना के नहर निर्माण के उपयोग की स्वीकृति निर्माण विभाग के द्वारा प्राप्त की गई है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अशोक कुमार वर्मा, कलेक्टर एवं समुचित सरकार कार्यालय, कलेक्टर, जिला मन्दसौर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,

राजस्व विभाग

मन्दसौर, दिनांक 20 मई 2016/13 जून 2016 क्र. 1573- री-1- भू-अर्जन- 2016-प्र.क्र. 04-अ-82-2012-13

चूकि, राज्य शासन को इस बात का समाधन हो गया हे की निचे दि गई अनुसूचि -1 के पद (1 ) वर्णित भुमि की अनुसूची -2 के पद (2 ) में उल्लेखित भुमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक्ता है । अतः भू-अर्जन पूर्नवास और पूर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता हे की निजी भुमि पर स्थित भुमि के अर्जन की आवश्यक्ता हे

अनुसूची: - 1

(क) जिला मन्दसौर: -

(1) भुमि का वर्णन

(ख) तहसील गरोठ :-

(ग) ग्राम खारखेडा :-

(घ) लगभग क्षेत्र फल:- 0.600 हैक्टर

अनुसूची:- 2

प्रभावित भुमि प्रभावित कृषक नाम

खसरा नम्बर

क

कुल भुमिका रकबा

सिंचित अंसिचित

(3 )

2)

(4) (5 ) (6 )

0.200

0.500 0.000

2/1

1 बद्रीलाल पिता गमेर व रामकन्याबाई पति बद्रीलाल बलाई निवासी खारखेडा

0.200

2

2/13

अवन्ताबाई पति शंकरसिंह सोधिया राजपूत निवासी कोटडाखुर्द

0.500

3

2/1

कालूराम पिता दौलतराम बलाई निवासी खारखेडा

0.400

0.200

1.200

कुल किता 03

योगः-

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- पोलाडुगर पहुंच मार्ग योजना.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी , उपखण्ड गरोठ के न्यायालय में किया जा सकता है.

2390

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जुलाई 2016

क्र. 1577- री-1- भू-अर्जन- 2016- प्र.क्र. 04-अ-82-2015-16 :-

'चूकि राज्य शासन को इस बात का समाधन हो गया हे की निचे दि गई अनुसूचि - 1 के पद ( 1 ) वर्णित भुमि की अनुसूची -2 के पद (2 ) में उल्लेखितं भुमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक्ता हे

-अतः भू- अर्जन पूर्नवास और पूर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता हे की निजी भुमि पर स्थित भुमि के अर्जन की आवश्यक्ता है ।

अनुसूची:- 1

(क) जिला मन्दसौर:-

(1 ) भुमि का वर्णनः-

(ख) तहसील शामगढ :-

(ग) ग्राम देवरी:-

0.790 हैक्टर

(घ) लगभग क्षेत्र फल:-

अनुसूचीः- 2

प्रभावित कृषक नाम क

()

(2)

1 अमरसिंह पिता नाथुसिंह सोधिया राजपूत निवासी देवरी

2 बद्रीसिंह पिता मांगीलाल व राजाबाई बैवा मांगीलाल सो०रा० निवासी देवरी

3 हरीसिंह पिता उकारसिंह सो० रा ० निवासी देवरी 4

शंकरसिंह पिता भंवरसिंह सो०रा० निवासी देवरी 5 श्यामसिंह पिता हुकुमसिंह बडवा निवासी देवरी 6

गोपालसिंह पिता बद्रीलाल बडवा निवासी देवरी योगः-

प्रभावित भुमि कुल भुमि का रकबा

खसरा नम्बर

सिंचित अंसिचित (3) (4) (5) ( 6) 3.040

73

0.000 0.180

0.140 0.650 0.000

68/7

0.720 0.000 0.140 98

241

2.000 0.000 0.140 0.210 0.000 0.160 127/1

0.030 0.000 0,200

127/2.

0.030 0.760 6.820

6.820

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- टकरावद से देवरी हरीपुरा पहुंच मार्ग योजना.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, उपखण्ड गरोठ के न्यायालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, स्वतंत्र कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

2391

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जुलाई 2016

भाग 1 ]

कार्यालय , कलेक्टर , जिला छिन्दवाड़ा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,

राजस्व विभाग

क्र. 4828 - भू- अर्जन-2016

छिन्दवाड़ा, दिनांक 20 जून 2016

चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है ।

(2) चूँकि, मध्य प्रदेश शासन जल संसाधन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22 (ए)/101 / 2013 / एमपीएस / 31 / 2263 भोपाल दिनांक 25.09.2013 के अन्तर्गत भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है ।

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन की महत्वकांक्षी योजना के रूप में कियान्वित है भूमि अर्जन,पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-40 के अन्तर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा-9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा -11 (3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है ।

(3) इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होगें

भूमि का वर्णन

तहसील

जिला

नगर/ग्राम

अनुसूची

भूमि अर्जन ,पुनर्वासन अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

अर्जित की जाने

वाली प्रस्तावित

भूमि लगभग

क्षेत्रफल

(हेक्टेयर में)

(3) (4)

(1) (2)

ग्राम-भुतेरा, छिन्दवाड़ा छिन्दवाड़ा

प०ह०न-31/42,

ब.न.-435,

रा.नि.मं.-

छिन्दवाडा-1 ,

रकबा 0.729 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां ।

तहसील- छिन्दवाडा, और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6) भू-अर्जन अधिकारी तहसील-छिन्दवाडा जिला छिन्दवाडा

पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बांध निर्माण के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण [ भाग 1 2392

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जुलाई 2016

2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि- सूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म०प्र० शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है ।

(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर भू-अर्जन शाखा) छिंदवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है ।

(4. ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील- छिन्दवाडा जिला छिन्दवाडा (म०प्र०) के कार्यालय में भी देखा जा सकता है ।

5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांध जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 चौरई जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है ।

(6.) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी पेंच व्यपवर्तन परियोजना मिट्टी बांध उपसंभाग क्रमांक 1 सिंगना तहसील- चौरई जिला- छिन्दवाडा के कार्यालय में भी किया जा सकता है ।

अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि- सूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू- अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जे. के. जैन , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं पीठासीन अधिकारी, कृषि उपज मण्डी 178 - छतरपुर, मध्यप्रदेश

छतरपुर, दिनांक 20 अप्रैल 2016

क्र. 280- मण्डी-अध्यक्ष निर्वा.-2016.- जिले की स्तम्भ क्रमांक ( 2 ) में उल्लेखित कृषि उपज मण्डी समिति के लिए स्तम्भ क्रमांक ( 3 ) में उल्लेखित अध्यक्ष पद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के कारण रिक्त अध्यक्ष पद के निर्वाचन सम्मिलन के दिनांक 18 अप्रैल 2016 को स्तम्भ क्रमांक ( 4) में अंकित अध्यक्ष पद के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हुए हैं । अतः , मैं, डी. पी. द्विवेदी, पीठासीन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ) निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 178 , जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश, कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा 12 (9 ) तथा मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी ( मण्डी समिति का निर्वाचन ) नियम , 1997 के नियम 84 ( 20 ) के अनुसरण में, एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए अधिसूचित करता हूं :-

अध्यक्ष पद पर निर्वाचित सदस्य का

सम्मिलन का

कृषि उपज मण्डी समिति का

क्रमांक

नाम/पता

दिनांक

क्रमांक-नाम

(2)

(3)

(4)

(1)

18-4-2016

1

श्री बृजेश सिंह राय, निवासी वैद्य मार्ग, छतरपुर 178-छतरपुर

डी. पी. द्विवेदी, अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ) एवं पीठासीन अधिकारी ( मण्डी) । 2393 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जुलाई 2016

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 30 जून 2016

क्र. एफ- 1-57- स्था. प्र.रा.आ.- 2016-51 .- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 ( क्रमांक 20 सन् 1959 ) की धारा 24 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार , एतद्वारा, जिला उज्जैन में पदस्थ निम्नलिखित राजस्व निरीक्षकों को निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, जिले के कलेक्टर द्वारा किए गए कार्य विभाजन के अनुसार निर्धारित क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर, नायब तहसीलदार के रूप में कार्य संपादन करने के लिए, उक्त संहिता में उल्लिखित तहसीलदार की शक्तियां प्रदान करती है: -

राजस्व निरीक्षक का नाम

(2)

स. क्र. (1)

श्री आलोक चौरे

1.

श्री शेखर बापट

2.

3.

श्री कन्हैयालाल मिश्र

4.

श्री हरिचरण शुक्ला

5.

श्री मूलचंद जूनवाल

श्री रामकलेश साकेत

6.

श्री यादवेन्द्रमनी त्रिपाठी

7.

श्री रमेश पाण्डे

8.

9.

श्री राकेश मित्तल

श्री दयाराम निगम

10.

श्री मदनलाल उईके

11.

12.

श्री वंशीलाल पाटीदार

(2) शर्तें.-

1. इस अधिसूचना द्वारा सशक्त किए गए राजस्व निरीक्षक, कलेक्टर द्वारा कार्य विभाजन करने एवं क्षेत्रीय अधिकारिता के निर्धारण के पश्चात् ही शक्तियों का प्रयोग कर सकेंगे . यदि निर्धारित क्षेत्रीय अधिकारिता के बाहर शक्तियों का प्रयोग किया जाता है तो किया गया कार्य अकृत तथा शून्य माना जाएगा.

2. इस अधिसूचना द्वारा सशक्त किए गए ऐसे राजस्व निरीक्षकों को, जो गृह जिले में पदस्थ हैं, कलेक्टर कार्य विभाजन कर, गृह तहसील में क्षेत्रीय अधिकारिता प्रदान नहीं करेंगे.

3. इस अधिसूचना द्वारा सशक्त किए गए राजस्व निरीक्षक, नायब तहसीलदार की पदमुद्रा का प्रयोग एवं कर्तव्यों का निवर्हन उसी प्रकार करेंगे जिस प्रकार नायब तहसीलदार द्वारा किया जाता है.

4. इस अधिसूचना द्वारा इस प्रकार सशक्त किए गए राजस्व निरीक्षक की यह पदोन्नति संविदा नियुक्ति, तदर्थ पदोन्नति या नियुक्ति नहीं है. इससे राजस्व निरीक्षक को वरिष्ठता में कोई लाभ , पदोन्नति में लाभ , वेतन का लाभ या अन्य कोई भी लाभ प्राप्त नहीं होगा.

5. इस अधिसूचना द्वारा सशक्त किए गए राजस्व निरीक्षक का जिले से बाहर स्थानांतरण होने या पदोन्नति अथवा सीधी भर्ती या स्थानांतरण या संविदा नियुक्ति से जिले में नियमित नायब तहसीलदार की पदस्थापना होने पर सबसे कनिष्ठ अर्थात् उक्त अधिसूचना में जिले में सबसे निचले क्रम के राजस्व निरीक्षक को प्राप्त तहसीलदार की शक्तियां स्वतः समाप्त समझी जाएगी तथा कलेक्टर द्वारा दी गई क्षेत्रीय अधिकारिता समाप्त हो जाएगी.

6. राज्य सरकार उक्त अधिसूचना द्वारा प्रदत्त शक्तियां बिना किसी पूर्व सूचना के कभी भी वापस ले सकेगी.

7. उक्त अधिसूचना द्वारा प्रदत्त अधिकारों का क्रियान्वयन करने के लिए राज्य सरकार समय - समय पर निर्देश जारी कर सकेगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, के. के. खरे , प्रमुख राजस्व आयुक्त एवं पदेन सचिव.

2394

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जुलाई 2016

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ ( ब्यावरा ) , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग क्र. 5117-प्रवा- 2016.-

राजगढ़, दिनांक 9 जून 2016 (अंतर्गत धारा -19 भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 (कं.30 सन् 2013) चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची में गोरखपुरा तालाब के डूब क्षेत्र एंव वेस्टवियरे में सीमांकन अनुसार शेष प्रभावित भूमि के लिए आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची में उल्लेखित है । सार्वजनिक प्रायोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कं.30 सन् 2013 ) की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची की भूमि में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।

-: अनुसूची:-

गोरखपुरा तालाब के डूब क्षेत्र एंव वेस्टवियर में सीमांकन अनुसार शेष प्रभावित भूमि:- ग्राम कुशलपुरा

खसरा नंबर प्रभावित कृषक का नाम

स. क.

2.

1

3

5/1/4 1 पर्वतसिंह पिता उंकार जाति चमार नि.ग्राम भू-स्वामी

1

योग:-

5/10 2 अमरसिंह पिता मोहनलाल जाति चमार नि.ग्राम भू-स्वामी

योग:- 1

5/7 3 रामचंद्र, सुगनबाई पिता सालगराम अनोखबाई पति सालगराम जाति चमार नि. ग्राम भू- स्वामी

योग:- 1.

3

योग (कुशलपुरा):-

रकबा

सिंचित

प्रभावित भूमि असिंचित कुल भूमि 4

6

7 5

0.000 0.432

1.012

0.432 1.012

0.432

0.000

0.432

0.780

1.765 0.000

0.780 1.765 0.000 0.780

0.780 0.735

1.747

0.000

0.735

0.000

0.735 1.747 0.735

1.212

4.524 0.735

1.947 गोरखपुरा तालाब के डूब क्षेत्र एंव वेस्टवियर में सीमांकन अनुसार शेष प्रभावित भूमि:- ग्राम रोजड़खुर्द

12/1/1 1 धीरपसिंह पिता मोहनलाल जाति सौंधिया नि. ग्राम भू-स्वामी

1

योग:-

21/3/2 2 भगवानसिंह पिता प्रेमसिंह जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी

1

योग:-

3 कालू पिता गंगाराम जाति सौंधिया नि. ग्राम भू-स्वामी

13/3/1

1

योग:-

13/3/3 4 ललताबाई बैवा मांगीलाल विष्णु पिता मांगीलाल जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी

1

योग:-

12/7 5 मोहनबाई पति सजनसिंह जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी

1

योग:-

12/9 6 मांगीलाल पिता करणसिंह जाति राव नि.ग्राम भू-स्वामी

1

योग:-

2.000

0.000

0.600

0.600 2.000 0.600 0.000

0.600

0.000

1.000 0.600

0.600 1.000 0.600 0.000

0.600 0.843

0.000

0.543

0.543

0.000

0.843 0.543

0.543 0.543 0.000

0.843

0.543 0.543 0.000

0.843

0.543 2.529 0.900 0.000

0.900 2.529

0.000

0.900

0.900 2.529 0.590 0.000

0.590 2.529 0.590 0.000

0.590 2395 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 जुलाई 2016

रकबा

खसरा नंबर

प्रभावित भूमि प्रभावित कृषक का नाम

1. क.

सिंचित असिंचित कुल भूमि

4

3

6

7

5

1

2

0.843 0.700 0.000

0.700

33/2/2

7 मांगीलाल पिता गब्बा जाति सौंधिया नि. ग्राम भू-स्वामी

0.843

1

0.700 0.000

योग:-

0.700

0.000

0.910 0.515

0.515 8 गोकुलबाई पति बीरमसिंह जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी

0.515

1

0.910

0.000

योग:-

0.515

1.404 0.800 0.000

0.800

10/1/2

9 हरिसिंह पिता लालजी जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी

1

0.800 0.000

0.800

योग:-

1.404

0.000

0.285 0.280

0.280

3/2/2

10 नारायणसिंह पिता प्यारजी जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी

0.280 0.000

0.285

0.280

योग: 1

11 प्यारा पिता हरलाल जाति चमार नि. ग्राम भू-स्वामी

0.000

0.347 0.347

0.347

22/15

1

0.347 0.347 0.000

0.347

योग:-

2.000 0.627 0.000

0.627

12/1/3/2

12घीसीबाई बैवा नारानसिंह जाति सौंधिया नि. ग्राम भू-स्वामी

0.627 0.000

योग:-

2.000

0.627

1

0

7.045

15.533

7.045 योग (रोजड़खुर्द):- 12

गोरखपुरा तालाब के डूब क्षेत्र एंव वेस्टवियर में सीमांकन अनुसार शेष प्रभावित भूमि:- ग्राम दलेलपुरा

0.000

0.417

316

0.417

0.417

317

0.253 0.000

0.253 1. रामप्रसाद पिता मदनलाल जाति लोड़ा नि.ग्राम भू-स्वामी

0.253

2

योग:-

0.670 0.670 0.000

0.670

2

0.000

0.670 0.670

0.670 योग (दलेलपुरा) :-

1.212

20.727 8.450

9.662

महायोग:- 17

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , एंव भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) राजगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

तरूण कुमार पिथोड़े , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

2396

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जुलाई 2016

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रतलाम, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रतलाम , दिनांक 24 जून 2016 क्रमांक 1706- भू-अर्जन - 16-प्र.क्र. 02- अ- 82-2015-16

... चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता हैं कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (6) में वर्णित भूमि की मुख्य (अनाज) मंडी प्रांगण (महू- नीमच रोड रतलाम) पर स्थित प्रांगण के विस्तार हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता हैं । अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती हैं कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के नीचे उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 19 में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करताः हूँ:-

::अनुसूची :

कस्बा रतलाम पटवारी हल्का नम्बर 32-

क्र.

भूमिस्वामी का नाम व पिता / पति का नाम तथा पता खसरा क्रमांक

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा ( हेक्यर में )

सिंचित असिंचित

(3)

(5)

कुल (6) (1)

(2)

(4)

0.040

0.040

1052/1

1. मोहम्मद अशरफ पिता अब्दुल हमीद सेफुल्ला पिता अकरम इरफान पिता हारूनखान सादाव पिता अमीनखान खुसरोखान पिता मोहम्मद जमाली मोहम्मद ईस्माईल पिता इब्राहीमखान जाति मुसलमान नि. रतलाम .

1057 0.500

0.500 2. कामेश्वरनाथ पिता रामेश्वरनाथ जाति अग्निहोत्री ब्राम्हण पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी मीना पति कामेश्वरनाथ जाति अग्निहोत्री ब्राहम्ण निवासी रतलाम.

0.400

1058

0.400 3. मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद आसीफ मोहम्मद तारीफ पिता मोहम्मद हनीफखां , जाति शैरानी निवासी रतलाम.

0140

0.140

1064/1

4. एहसान खॉ पिता अब्दुलतीखॉ जाति शैरानी पता नि. रतलाम जयेश कुमार वरूणकुमार नावा पिता पुरुषोत्तमसर पिता पुरुषोत्तम पिता भागचन्द, मोहम्मद सिद्दीक पिता मोहम्मद जुनेद अंसारी नि. 12 मोमिनपुरा रतलाम.

कु. आई. वी. नलिन जेम्स पिता रणजीतसिंह ईसाई नितेश पिता संतोष चावला पता निवासी रतलाम लीलाधर पिता भागचन्द चावला निवासी रतलाम.

0.050

1064/4 0.050

5. अनुसूया पति मदनभाई जाति देसाई नि. रतलाम

0.050

1064/5 0.050

6. मुस्तफा पिता नजमुद्दीन जाति बोहरा नि. रतलाम

0.030

1064/1 0.030

/1

7. शरदकुमार महेन्द्रकुमार पिता मोहनलाल बद्रीलाल पिता भेरूलाल जाति पाटिदार निवासी रतलाम .

1064/3 0.200

0.100 8. इकबाल हुसैन पि. हाजीमोह उद्दीनकनीजाबाई पति इकबाल हुसैन बोहरा रावटी वालाजुहर पि. इकबाल हुसैन नि. रतलाम.

1072/1

0.740

0.740

9. अब्दुलरसीदखॉ, मोह. एहसानखॉ, मोहम्मद अनवर खॉ, मोह. अनवरखॉ. मोहम्मद हाजी वाजीदखॉ पिता अब्दुल नि. रतलाम.

0.200

1072/2 0.200

10. नाथूलाल पिता अम्बराम जाति पाटीदार निवासी रतलाम.

0.500

1078/1 0.500

11. विवेक कुमार पिता शांतिलाल पितलिया राकेश कुमार पिता विजय कुमार अग्रवाल निवासी रतलाम योगेश पिता सोमनाथ तिवारी निवासी रतलाम.

2397

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जुलाई 2016

भाग 1 ]

0.360

0.360

1063/2

12 देवेन्द्रकुमार संजयकुमार पिता मणीलाल उगमदेवी विधवा मणीलाल जैन चॉदनीचौक रतलाम, तुराबली पिता इब्राहिम बोहरा , हेदरअली पिता नजमुद्दीन बोहरा , नि. बोहरा बाखल रतलाम

0.200

1063/1 0.200

13 मेसर्स शुभम कंस्ट्रक्शंन द्वारा राजेन्द्र पिता शांतिलाल पित्तलिय

0.300

1063/3 0.300

0.200

0.200

1063/4

0.110

0.110

1063/5

0.090

0.090

/1

0.200

0.200

1063/5

0.175

0.175

/2

0.175

0.175

1063/6

1063/7

1063/8

1.450

1.450

योग

4.710

4.710

निजी भूमि का कुल रकबा

0.150

10

1042 0.150

14 नाला शासकीय, मध्य प्रदेश शासन

(2 ) भूमि का नक्शा व प्लान का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी , भू- अर्जन अधिकारी, उपखण्ड रतलाम शहर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. चंद्रशेखर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

[भाग 1 2398

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जुलाई 2016

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सतना, दिनांक 8 मार्च 2016

भू-अर्जन- प्र.क्र. एफ. -10- पत्र क्र.- 55- भू-अर्जन 15.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग , मंत्रालय , भोपाल के आदेश क्रमांक एफ- 16-15- ( 1 ) 2014- सात- शा. 2 ए, भोपाल, दिनांक 29 सितम्बर 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन ग्राम

जिला तहसील

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

अर्जनीय रकबा (हेक्टर में) लगभग

(4) 3.361

(3) जरमोहरा

(2) अमरपाटन

(1) सतना

(5) कार्यपालन यंत्री, न. वि. संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय, मैहर , जिला सतना (म. प्र. ) .

(6) बरगी व्यपवर्तन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत रीवा, शाखा नहर के सोनौरा उपशाखा नहर नं. 2 के माइनर निर्माण हेतु.

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

सतना, दिनांक 18 मई 2016

क्र. 172-2016. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय , भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-16-15- ( 1 ) 2014- सात- शा. 2 ए, भोपाल, दिनांक 29 सितम्बर 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील

भूमि का वर्णन ग्राम

जिला

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

अर्जनीय रकबा (हेक्टर में ) लगभग

(4) 2.003

(3) अकौनी कोठार

(1) सतना

(2) रामपुर बाघेलान.

(5) कार्यपालन यंत्री, न. वि. संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय , मैहर, जिला सतना (म. प्र. ) .

(6) बरगी व्यपवर्तन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत रीवा, शाखा नहर के सोनौरा उपशाखा नहर नं. 2 के माइनर निर्माण हेतु.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नरेश पाल , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिवः 2399

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 जुलाई 2016

भाग 1 ]

कार्यालय , कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

पन्ना, दिनांक 25 मई 2016

प्र. क्र. 094- अ- 82 - वर्ष 2015-16.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम

तहसील

जिला

धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)

(6)

(5)

(3)

(2)

(1) पन्ना शाहनगर

इमलिया

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पवई

इमलिया तालाब योजना अन्तर्गत माईनर नहर निर्माण कार्य हेतु .

(4) निजी भूमि रकबा 3.900 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.175 है. कुल रकबा 4.075 है.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पवई के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शिव नारायण सिंह चौहान, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

भिण्ड, दिनांक 13 जून 2016

प्र. क्र. 1 -अ- 82-15-16- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है , कि कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं कराएगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

संपत्ति का विवरण

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(6)

(5)

(4)

(2)

183 0.11

(3) सिमराव

भिण्ड

(1) भिण्ड

185 0.42

कार्यपालन यंत्री, लो. नि. वि. सेतु, निर्माण संभाग , ग्वालियर.

186 0.15

सिमराव - कमई मार्ग में क्वारी नदी पर स्थित उच्चस्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग के निर्माण हेतु.

187 0.07

188 0.20

189 0.05

194 0.08

07 1.08

भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) भिण्ड के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

इलैया राजा टी. कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

2400

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जुलाई 2016

कार्यालय , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 16 जून 2016

क्र. 1627- भू- अर्जन.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चूंकि नहर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है . और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमिका वर्णन ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (4) 0.141 (1) रीवा

(3) बिसार

(2) हुजूर

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन

धारा 12 ( 1 ) की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5) कार्यपालन यंत्री, अपर पुरवा नहर संभाग रीवा, जिला रीवा (म. प्र. ) .

बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत चचाई वितरक नहर के भिटवा सबमाइनर नहर में आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 1629 - भू-अर्जन.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चूंकि नहर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है. और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का वर्णन

ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(4) 0.240 (1) रीवा

(2) सेमरिया

(3) मोहरवा कोठार.

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 ( 1 ) की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री , अपर पुरवा नहर संभाग रीवा, जिला रीवा (म. प्र.) .

(6) बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत चचाई वितरक नहर की मोहरवा सबमाइनर नं. 2 में आने वाली भूमि केलिये तथा उस पर स्थित सम्पित्तियों काअर्जन.

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

भाग 1 ]

2401

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जुलाई 2016

क्र. 1631 - भू-अर्जन.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चूंकि नहर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है. और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमिका वर्णन

ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(4) (2)

(3)

(1)

3.000

भिटवा

रीवा

हुजूर

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 ( 1 ) की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, अपर पुरवा नहर संभाग रीवा, जिला रीवा (म. प्र. ).

बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत चचाई वितरक नहर की भिटवा सबमाइनर नहर में आने वाली भूमि केलियेतथा उस पर स्थित सम्पित्तियों काअर्जन.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. एल. साकेत, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला शहडोल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

शहडोल, दिनांक 16 जून 2016

क्र. दस - भू- अर्जन- प्र. क्र. 19-अ- 82-2015-16 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अधिग्रहण , पुनर्वासन, पुर्नविस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. म. प्र. शासन, राजस्व विभाग मंत्रालय , भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-16-15- ( 1 ) -2014 - सात- शा-2- ए, भोपाल दिनांक 26 सितम्बर 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं :-

भूमि का विवरण

नगर/ग्राम

जिला तहसील

क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(4)

(3)

( 1) (2)

8.833

डोंगरियाटोला

जैतपुर

शहडोल

अनुसूची

प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की उपधारा ( 2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

साही जलाशय योजना के बांध एवं नहर का निर्माण.

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2 , शहडोल (म. प्र. ) .

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2 शहडोल/ तहसील जैतपुर के कार्यालय में निःशुल्क देखे जा सकते हैं.

[भाग 1 2402

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जुलाई 2016

क्र. दस- भू-अर्जन- प्र . क्र. 21-अ- 82-2015-16.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अधिग्रहण , पुनर्वासन, पुर्नविस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. म. प्र. शासन, राजस्व विभाग मंत्रालय , भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-16-15- ( 1 ) -2014- सात- शा2ए भोपाल दिनांक 26 सितम्बर 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं : -

अनुसूची

प्रयोजन का वर्णन भूमि का विवरण

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )

(4)

(6) साही जलाशय योजना के

2.249

(3) तितरा

(2) जैतपुर

(1) शहडोल

बांध एवं नहर का निर्माण.

(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र . 2, शहडोल ( म. प्र. ) .

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2 शहडोल/तहसील जैतपुर के कार्यालय में निःशुल्क देखे जा सकते हैं.

क्र. दस- भू- अर्जन-प्र . क्र. 22-अ-82-2015-16.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन, पुर्नविस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. म. प्र . शासन, राजस्व विभाग मंत्रालय, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-16-15- ( 1 ) -2014 - सात- शा-2- ए भोपाल दिनांक 26 सितम्बर 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं :-

अनुसूची

प्रयोजन का वर्णन भूमि का विवरण

तहसील

नगर/ग्राम

जिला

धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(6)

(4)

(5)

(2)

(1)

0.483

(3) मोहतरा

जैतपुर

शहडोल

शाही जलाशय योजना के नहर का निर्माण.

कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग क्र. 2 , शहडोल ( म. प्र. ) .

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग क्र. 2 शहडोल/तहसील जैतपुर के कार्यालय में निःशुल्क देखे जा सकते हैं.

क्र. दस - भू- अर्जन-प्र. क्र. 20-अ- 82-2015-16.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अधिग्रहण , पुनर्वासन, पुर्नविस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. म. प्र. शासन, राजस्व विभाग मंत्रालय , भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-16-15- ( 1 ) -2014- सात- शा-2- ए भोपाल दिनांक 26 सितम्बर 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं : - 2403

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जुलाई 2016

भाग 1 ]

भूमि का विवरण

जिला तहसील नगर/ग्राम

क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1)

(4) 3.470

(3) खैरहनी

शहडोल

(2) जैतपुर

अनुसूची

प्रयोजन का वर्णन धारा ( 11 ) की उपधारा (2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

शाही जलाशय योजना के नहर का निर्माण.

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2 , शहडोल ( म. प्र. ) .

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2 शहडोल/तहसील जैतपुर के कार्यालय में निःशुल्क देखे जा सकते हैं.

क्र. दस- भू- अर्जन- प्र . क्र. 18-अ-82-2015-16.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन, पुर्नविस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. म. प्र. शासन, राजस्व विभाग मंत्रालय, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-16-15-( 1 ) -2014- सात- शा-2- ए भोपाल दिनांक 26 सितम्बर 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं :-

भूमि का विवरण

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2)

(4)

(3) साही

26.894 जैतपुर

(1) शहडोल

अनुसूची

प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की उपधारा (2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

साही जलाशय योजना के बांध का निर्माण.

(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2 , शहडोल (म. प्र. ) .

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2 शहडोल/तहसील जैतपुर के कार्यालय में निःशुल्क देखे जा सकते हैं.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मुकेश कुमार शुक्ल. कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला सिवनी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सिवनी , दिनांक 22 जून 2016

प. क्र. 5985 - जि.भू.अ. - 2016 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 2013 की धारा 11 के अन्तर्गत व्यक्तियों को इस आवश्यकता की सूचना दी जाती है, कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:-

भूमि का विवरण

ग्राम/प.ह.न./

जिला

ब. न.

तहसील/ रा. नि. मं.

(2)

(3)

क्षेत्रफल अर्जित रकबा ( हेक्टेयर में ) (4) 0.78

रामखैरी

सिवनी

(1) सिवनी

प.ह.नं. 28 .

रा.नि.मं. धनौरा.

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6) नहर निर्माण हेतु (5) कार्यपालन यंत्री , तिलवारा बांयी तट नहर संभाग , केवलारी, जिला सिवनी.

(2 ) भूमि का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (Detail Project Report ) DPR का निरीक्षण कार्यालय ( भू- अर्जन ) अधिकारी/अपर कलेक्टर जिला सिवनी में किया जा सकता है .

2404

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जुलाई 2016

प. क्र. 5997- जि.भू.अ. - 2016. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 2013 की धारा 11 के अन्तर्गत व्यक्तियों को इस आवश्यकता की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला

धारा 11 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

क्षेत्रफल अर्जित रकबा ( हेक्टेयर में )

ग्राम/प.ह.न./ ब. न.

तहसील/ रा. नि. मं.

(3)

(4)

(1) (2)

2.22

सिवनी

बगहाई

(6) नहर निर्माण हेतु.

प.ह.नं. 28

रा.नि.मं. धनौरा. सिवनी

(5) कार्यपालन यंत्री, तिलवारा बांयी तट नहर संभाग केवलारी , जिला सिवनी.

(2 ) भूमि का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (Detail Project Report ) DPR का निरीक्षण कार्यालय ( भू- अर्जन ) अधिकारी/अपर कलेक्टर जिला सिवनी में किया जा सकता है .

प. क्र. 5998 - जि.भू.अ. - 2016 . - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 11 के अन्तर्गत व्यक्तियों को इस आवश्यकता की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है: -

अनुसूची

भूमि का विवरण

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन ग्राम/प.ह.न./

जिला

धारा 11 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

ब. न.

क्षेत्रफल अर्जित रकबा ( हेक्टेयर में )

तहसील/ रा. नि. मं.

(5)

(2)

(1)

(3)

(4) 1.41

सिवनी सिवनी

(6). नहर निर्माण हेतु.

रा.नि.मं. धनौरा.

देवरी मुल्ला प.ह.नं. 40

कार्यपालन यंत्री, तिलवारा बांयी तट नहर संभाग केवलारी , जिला सिवनी.

(2 ) भूमि का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (Detail Project Report ) DPR का निरीक्षण कार्यालय ( भू- अर्जन ) अधिकारी/अपर कलेक्टर जिला सिवनी में किया जा सकता है .

प. क्र. 6002 - जि.भू.अ. - 2016. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 11 के अन्तर्गत व्यक्तियों को इस आवश्यकता की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है: -

अनुसूची

भूमि का विवरण

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन ग्राम/प.ह.न./

जिला

धारा 11 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

तहसील/ रा. नि. मं.

(5)

(2)

ब. न. (3)

क्षेत्रफल अर्जित रकबा ( हेक्टेयर में ) (4)

0.19

(1). सिवनी

(6) नहर निर्माण हेतु.

आमानाला प.ह.नं. 32

सिवनी रा.नि.मं. धनौरा.

कार्यपालन यंत्री, तिलवारा बांयी तट नहर संभाग केवलारी , जिला सिवनी.

(2 ) भूमि का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (Detail Project Report ) DPR का निरीक्षण कार्यालय ( भू- अर्जन ) अधिकारी/अपर कलेक्टर जिला सिवनी में किया जा सकता है.

2405

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 जुलाई 2016

भाग 1 ]

प. क्र. 6003 - जि.भू.अ. - 2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 11 के अन्तर्गत व्यक्तियों को इस आवश्यकता की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला

धारा 11 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

ग्राम/प.ह.न./ ब. न.

तहसील/ रा. नि. मं.

क्षेत्रफल अर्जित रकबा ( हेक्टेयर में )

(2)

(3)

(4)

(1)

1.99

सिवनी सिवनी

(6) नहर निर्माण हेतु.

धनौराखुर्द

प.ह.नं. 24

रा.नि.मं. धनौरा.

(5) कार्यपालन यंत्री, तिलवारा बांयी तट नहर संभाग केवलारी , जिला सिवनी.

(2) भूमि का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (Detail Project Report ) DPR का निरीक्षण कार्यालय ( भू- अर्जन ) अधिकारी/अपर कलेक्टर जिला सिवनी में किया जा सकता है .

प. क्र. 6005 - जि.भू.अ. - 2016 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 11 के अन्तर्गत व्यक्तियों को इस आवश्यकता की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला

धारा 11 की उपधारा ( 2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

तहसील/ रा. नि. मं.

क्षेत्रफल अर्जित रकबा ( हेक्टेयर में )

ग्राम/प.ह.न./ ब. न.

(2)

(3)

(5)

(6)

(4) 3.18

सिवनी

(1) सिवनी

नहर निर्माण हेतु.

बम्होड़ी

रा.नि.मं. धनौरा. प.ह.नं. 27

कार्यपालन यंत्री , तिलवारा बांयी तट नहर संभाग केवलारी, जिला सिवनी.

(2) भूमि का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (Detail Project Report ) DPR का निरीक्षण कार्यालय ( भू- अर्जन ) अधिकारी/अपर कलेक्टर जिला सिवनी में किया जा सकता है .

प. क्र. 6006- जि.भू.अ. - 2016 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 11 के अन्तर्गत व्यक्तियों को इस आवश्यकता की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन ग्राम/प.ह.न./

जिला

धारा 11 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

तहसील/ रा. नि. मं.

ब. न.

क्षेत्रफल अर्जित रकबा ( हेक्टेयर में )

(5)

(2)

(1)

(3)

(4)

0.1.35

सिवनी

सिवनी

हरदुली

(6) नहर निर्माण हेतु.

रा.नि.मं. धनौरा. प.ह.नं. 41

कार्यपालन यंत्री, तिलवारा बांयी तय नहर संभाग केवलारी , जिला सिवनी.

(2 ) भूमि का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन ( Detail Project Report ) DPR का निरीक्षण कार्यालय ( भू- अर्जन ) अधिकारी/अपर कलेक्टर जिला सिवनी में किया जा सकता है.

2406

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 जुलाई 2016

प. क्र. 6007- जि.भू.अ.-2016. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 11 के अन्तर्गत व्यक्तियों को इस आवश्यकता की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला

धारा 11 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

तहसील/ रा. नि. मं.

ग्राम/प.ह.न./ ब. न.

क्षेत्रफल अर्जित रकबा ( हेक्टेयर में )

(3)

(1) (2)

(5)

(4) 1.49

सिवनी सिवनी

पल्ला

(6) नहर निर्माण हेतु.

प.ह.नं. 24

रा.नि.मं. धनौरा .

कार्यपालन यंत्री , तिलवारा बांयी तट नहर संभाग केवलारी, जिला सिवनी.

(2 ) भूमि का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (Detail Project Report ) DPR का निरीक्षण कार्यालय ( भू-अर्जन ) अधिकारी/अपर कलेक्टर जिला सिवनी में किया जा सकता है .

प. क्र. 6008- जि.भू.अ.- 2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 11 के अन्तर्गत व्यक्तियों को इस आवश्यकता की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

जिला

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 11 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

तहसील/ रा. नि. मं.

ग्राम/प.ह.न./ ब. न.

(3) बोरिया

(2) सिवनी

क्षेत्रफल अर्जित रकबा ( हेक्टेयर में ) (4) 0.16

(1) सिवनी

(6). नहर निर्माण हेतु.

रा.नि.मं. धनौरा. प.ह.नं. 40

(5) कार्यपालन यंत्री, तिलवारा बांयी तट नहर संभाग केवलारी , जिला सिवनी.

(2 ) भूमि का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (Detail Project Report ) DPR का निरीक्षण कार्यालय ( भू-अर्जन ) अधिकारी/अपर कलेक्टर जिला सिवनी में किया जा सकता है .

प. क्र. 6011 - जि.भू.अ.- 2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 11 के अन्तर्गत व्यक्तियों को इस आवश्यकता की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन जिला

धारा 11 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

ग्राम/प.ह.न. / ब. न.

तहसील/ रा. नि. मं.

(2)

सिवनी

क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (4) 1.86

(1) सिवनी

(3) सुकवाह

(6) नहर निर्माण हेतु .

रा.नि.मं. धनौरा . प.ह.नं. 40

(5) कार्यपालन यंत्री, तिलवारा बांयी तट नहर संभाग केवलारी, जिला सिवनी.

( 2 ) भूमि का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (Detail Project Report ) DPR का निरीक्षण कार्यालय ( भू- अर्जन ) अधिकारी/अपर कलेक्टर जिला सिवनी में किया जा सकता है .

2407 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जुलाई 2016

प. क्र. 6012 - जि.भू.अ. -2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 11 के अन्तर्गत व्यक्तियों को इस आवश्यकता की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

सार्वजनिक प्रयोजन. का वर्णन जिला

धारा 11 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

तहसील/ रा. नि. मं.

ग्राम/प.ह.न./ ब. न.

क्षेत्रफल अर्जित रकबा ( हेक्टेयर में )

(6) (2)

(3)

(5)

(1)

सिवनी

(4) 4.39

घटेरी

सिवनी

नहर निर्माण हेतु.

प.ह.नं. 30

रा.नि.मं. धनौरा.

कार्यपालन यंत्री, तिलवारा बांयी तट नहर संभाग केवलारी, जिला सिवनी.

(2) भूमि का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (Detail Project Report ) DPR का निरीक्षण कार्यालय ( भू- अर्जन ) अधिकारी/अपर कलेक्टर जिला सिवनी में किया जा सकता है.

प. क्र. 6013- जि.भू.अ. - 2016 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 11 के अन्तर्गत व्यक्तियों को इस आवश्यकता की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है: -

अनुसूची

भूमि का विवरण

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला

धारा 11 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

ग्राम/प.ह.न./ ब. न.

क्षेत्रफल अर्जित रकबा ( हेक्टेयर में )

तहसील/ रा. नि. मं.

(5)

(4)

(2)

(3)

1.862

सिवनी

(1) सिवनी

बगलई

(6) नहर निर्माण हेतु.

प.ह.नं. 49

रा.नि.मं. धनौरा.

कार्यपालन यंत्री , तिलवारा बांयी तट नहर संभाग केवलारी , जिला सिवनी..

(2 ) भूमि का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (Detail Project Report ) DPR का निरीक्षण कार्यालय ( भू-अर्जन ) अधिकारी/अपर कलेक्टर जिला सिवनी में किया जा सकता है .

प. क्र. 6014- जि.भू.अ.- 2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 11 के अन्तर्गत व्यक्तियों को इस आवश्यकता की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा ( 11 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.

अनुसूची

भूमि का विवरण

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला

धारा 11 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

ग्राम/प.ह.नं./ ब. न.

तहसील/ रा. नि. मं.

क्षेत्रफल अर्जित रकबा ( हेक्टेयर में ) (4)

(3)

(1) (2)

सिवनी सिवनी

0.31

(6) नहर निर्माण हेतु.

कुड्डो

प.ह.नं. 24

रा.नि.मं. धनौरा.

(5) कार्यपालन यंत्री, तिलवारा बांयी तट नहर संभाग केवलारी, जिला सिवनी.

(2) भूमि का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (Detail Project Report ) DPR का निरीक्षण कार्यालय ( भू-अर्जन ) अधिकारी/अपर कलेक्टर जिला सिवनी में किया जा सकता है .

[भाग 1 2408

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जुलाई 2016

प. क्र. 6015- जि.भू.अ.- 2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 2013 की धारा 11 के अन्तर्गत व्यक्तियों को इस आवश्यकता की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला

धारा 11 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

तहसील/ रा. नि. मं.

ग्राम/प.ह.न./ ब. न.

क्षेत्रफल अर्जित रकबा ( हेक्टेयर में)

(6 )

(5)

(1)

(3)

(4)

(2)

3.54

सिवनी

नहर निर्माण हेतु..

रावठान प.ह.नं. 30

सिवनी रा.नि.मं. धनौरा.

कार्यपालन यंत्री, तिलवारा बांयी तट नहर संभाग केवलारी, जिला सिवनी.

(2 ) भूमि का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (Detail Project Report ) DPR का निरीक्षण कार्यालय ( भू- अर्जन ) अधिकारी/अपर कलेक्टर जिला सिवनी में किया जा सकता है.

प. क्र. 6016 - जि.भू.अ. - 2016. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 11 के अन्तर्गत व्यक्तियों को इस आवश्यकता की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला

धारा 11 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

तहसील/ रा. नि. मं.

ग्राम/प.ह.न./ ब. न.

क्षेत्रफल अर्जित रकबा ( हेक्टेयर में )

(5)

(4)

(3)

(2)

(1) .

3.30

(6) नहर निर्माण हेतु.

सिवनी

बाम्हनवाड़ा प.ह.नं. 39

सिवनी रा.नि.मं. धनौरा .

कार्यपालन यंत्री , तिलवारा बांयी तट नहर संभाग, केवलारी , जिला सिवनी.

(2 ) भूमि का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (Detail Project Report ) DPR का निरीक्षण कार्यालय ( भू- अर्जन ) अधिकारी/अपर कलेक्टर जिला सिवनी में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , धनराजू एस. , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

भाग 1 ]

2409

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 जुलाई 2016

राजस्व विभाग

कार्यालय , कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग पन्ना, दिनांक 25 मई 2016

प्र. क्र. 053 - अ- 82- वर्ष 2015-16.- भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 ( 1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय - सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 ( 2 ) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन कीस्कीम की आवश्यकता नहीं है , अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित हैः-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- पन्ना

(ख) तहसील-देवेन्द्रनगर

(ग ) ग्राम-गौरा, प.ह.नं. 12

(घ) क्षेत्रफल-2.320 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

भूमि का प्रकार

कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(3)

(2)

(1)

0.040

61

निजी भूमि

0.020

258/1

निजी भूमि 60

0.120

निजी भूमि

0.220

4

निजी भूमि

0.050

5

निजी भूमि

0.070

9

निजी भूमि

0.120

8

निजी भूमि

0.120

24

निजी भूमि

0.120

54

निजी भूमि

0.120

26

निजी भूमि

0.150

40

निजी भूमि

(2)

(3) (1)

0.100

38

निजी भूमि

0.020

36

निजी भूमि

0.040

35/1

निजी भूमि

0.050

34

निजी भूमि

0.050

33

निजी भूमि

0.030

259

निजी भूमि

0.070

261

निजी भूमि

0.020

297

निजी भूमि

0.050

296

निजी भूमि

0.040

295

निजी भूमि

0.100

294

निजी भूमि

0.170

469

निजी भूमि

0.050 .

470

निजी भूमि

0.070

546

निजी भूमि

0.010

545/1

निजी भूमि

0.030

544/1/kh

निजी भूमि

0.004

543/1/kh

निजी भूमि

0.010

545/2

निजी भूमि 544/1 /ka

0.030

निजी भूमि

0.003

543/1/ka

निजी भूमि

0.090

505

निजी भूमि

0.020

544/2

निजी भूमि

0.003

543/2

निजी भूमि

0.090

542

निजी भूमि 258/2

0.020

निजी भूमि

2.320

कुल रकबा निजी भूमि.

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है. - बरबीरा तालाब योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु .

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी , पन्ना में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 052- अ-82- वर्ष 2015-16.- भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 ( 1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय - सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 ( 2 ) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान 2410

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जुलाई 2016

हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन कीस्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- पन्ना

(ख) तहसील- पवई

(ग ) ग्राम- सिमरा बहादुर, प.ह.नं. 58

(घ) क्षेत्रफल-25.44 हेक्टेयर.

भूमिका खसरा नम्बर

कुल अर्जित रकबा

प्रकार

(हेक्टेयर में)

(3)

(2)

(1)

0.14

निजी भूमि 479

0.06

483/1

निजी भूमि

0.06

483/2

निजी भूमि

0.12

477/1

निजी भूमि

0.36

477/2

निजी भूमि

0.36

477/3

निजी भूमि

0.25

475/1

निजी भूमि

0.28

475/2

निजी भूमि 474

0.38

निजी भूमि 473/1

0.12

निजी भूमि

0.12

470/1

निजी भूमि

0.03

470/2

निजी भूमि

0.38

469/1

निजी भूमि 469/2

0.38

निजी भूमि

0.01

468/1

निजी भूमि

0.01

468/2

निजी भूमि

0.01

468/3

निजी भूमि

0.01

468/4

निजी भूमि

0.11

465/1

निजी भूमि 465/2

0.10

निजी भूमि 465/3

0.11

निजी भूमि

0.11

465/4

निजी भूमि

0.43

463

निजी भूमि 458

0.78

निजी भूमि

(2)

(3) (1)

0.20

456

निजी भूमि 450

0.15

निजी भूमि

0.72

449

निजी भूमि

0.48

437/1

निजी भूमि

0.48

437/2

निजी भूमि

0.48

437/3

निजी भूमि

0.34

439

निजी भूमि 435/2

0.41

निजी भूमि 432

0.03

निजी भूमि

0.06

429

निजी भूमि

0.01

430

निजी भूमि

0.50

431

निजी भूमि

0.03

94

निजी भूमि

0.10.

93/1

निजी भूमि

0.16

93/2

निजी भूमि

0.16

93/3

निजी भूमि

0.07

99

निजी भूमि

0.06

100/2

निजी भूमि

0.70

91

निजी भूमि

0.85

87

निजी भूमि 85

0.01

निजी भूमि 39

1.00

निजी भूमि

0.10

38

निजी भूमि

0.05

23

निजी भूमि

0.48

22

निजी भूमि

2.00

21

निजी भूमि

0.70

15

निजी भूमि

0.03

16

निजी भूमि

0.19

3

निजी भूमि

0.17

563/20

निजी भूमि 20

0.62

निजी भूमि

0.01

19

निजी भूमि

0.42

26

निजी भूमि 27

0.48

निजी भूमि 28

0.02

निजी भूमि

0.11

29

निजी भूमि 31

0.28

निजी भूमि

0.04

32

निजी भूमि

0.05

33

निजी भूमि 52

0.74

निजी भूमि 53

0.14

निजी भूमि भाग 1 ]

(3)

(2)

(1)

0.08

62

निजी भूमि

0.91

63

निजी भूमि

0.02

59

निजी भूमि

0.54

66

निजी भूमि 67

0.03

निजी भूमि

0.87

68

निजी भूमि

0.70

40

निजी भूमि 41

0.90

निजी भूमि

0.05

37/1

निजी भूमि

0.08

37/2

निजी भूमि

0.07

24

निजी भूमि 65

0.70

निजी भूमि

0.01

440/1

निजी भूमि

0.01.

440/2

निजी भूमि

0.03

440/3

निजी भूमि

0.01

428

निजी भूमि

0.02

434

निजी भूमि

0.12

459

निजी भूमि

0.03

454

निजी भूमि

0.04

417

निजी भूमि

0.10

411

निजी भूमि

0.08

412

निजी भूमि

0.01

413

निजी भूमि 410

0.01

निजी भूमि 407

0.03

निजी भूमि

0.01

406

निजी भूमि

0.12

405

निजी भूमि 308

0.01

निजी भूमि 356

0.07

निजी भूमि

0.04

357

निजी भूमि

0.04

341

निजी भूमि 342

0.02

निजी भूमि

0.01

340

निजी भूमि 362

0.08

निजी भूमि 367

0.10

निजी भूमि

0.11

379

निजी भूमि

0.09

380

निजी भूमि 383

0.15

निजी भूमि

0.01

391

निजी भूमि

0.15

113

निजी भूमि

0.05

112

निजी भूमि

2411

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जुलाई 2016

(2)

(3) (1)

118

0.18

निजी भूमि 108

0.13

निजी भूमि 105

0.09

निजी भूमि 25

0.15

निजी भूमि

0.02

35

निजी भूमि 107

0.01

निजी भूमि

25.44

कुल रकबा निजी भूमि.

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.- पवई मध्यम सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , शाहनगर में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शिव नारायण सिंह चौहान, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग रीवा, दिनांक 7 जून 2016

क्र. 1580- प्रशा.- भू-अर्जन-2016.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2 ) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- रीवा

(ख) तहसील- जवा

(ग ) ग्राम- नगमा कोठार

(घ) क्षेत्रफल-2.403 हेक्टेयर .

खसरा नंबर

अर्जित रकबा (हे. में)

(1)

(2)

अ-निजी पट्टे की भूमि

157

0.052

162

0.002 2412

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 जुलाई 2016

(2)

(1)

164

0.203

165

0.081

166

0.292

167

0.011

174

0.030

175

0.223

176

0.148

0.039

178

0.163

179

0.012

180

187

0.103

0.204

188

0.063

190

329

0.127

330

0.089

331

0.096

332

0.168

339

0.075

340

0.052

योग .. 2.233

ब. शासकीय भूमि

163

0.032

0.034

189

201

0.023

326

0.081

2.403

अ + ब योग

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत " त्योंथर बहाव योजना के महाना वितरक नहर " में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु .

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1582 - प्रका .- भू-अर्जन-2016 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील- जवा

(ग ) ग्राम-छहदना

( घ) क्षेत्रफल-9.437 हेक्टेयर.

खसरा

अर्जित रकबा ( हेक्टेयर में ) नम्बर

निजी भूमि शासकीय भूमि

(3) (1)

(2)

28

0.400

30

1.410

48

0.512

50

0.030

51

0.057

52

0.057

0.071

53

66

0.349

67

0.039

0.070

68

0.070

69

169

0.016

170

0.016

176

0.083

177

0.112

0.064

179

181

0.126

182

0.002

215

0.002

216

0.103

217

0.012

218

0.062

219

0.018

221

0.025

222

0.005

223

0.092

229

0.160

230

0.038

232

0.060.

0.042

235

0.022

236

0.048

239 2413

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 जुलाई 2016

भाग 1 ]

(3)

(2)

(1)

0.064

241

0.026

248

0.090

249

254

0.032

0.064

273

0.036

274

0.096

276

308

0.064

0.085

309

0.066

311

0.130

316

317

0.006

321

0.144

0.062

323

0.212

325

1.088

328

0.230

402

0.243

407

0.352

416

0.060

512

0.220

513

0.064

515

0.115

516

0.016

517

0.016

521

0.128

532

0.036

539

540

0.094

0.190

541

542

0.060

0.115

553

0.134

557

0.416

558

0.144

562

0.048

567

0.096

76

0.102

178

0.080

238

531

0.040 योग . .9.437

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.-बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत " त्योंथर बहाव योजना के नहर निर्माण " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 1584- प्रका.- भू-अर्जन-2016. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- रीवा

(ख) तहसील- त्योंथर

(ग ) ग्राम- फूल देउर

(घ) क्षेत्रफल-8.904 हेक्टेयर.

खसरा नंबर

अर्जित रकबा ( हे. में)

शासकीय भूमि

निजी भूमि

(3)

(2)

(1)

0.145

22

0.90 30

50

0.700

0.165

51

0.105

52

0.649

55

56

0.537

0.470

58

0.292 61

0.221 62

0.228

63

0.020

64

0.113

65

0.302

71

0.302

72

0.121 73

0.062

74

0.442

78

0.623

80

0.101

81

0.023

82

0.007

84 2414

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जुलाई 2016

(2)

(1)

(3) 85

0.067

0.158

86

0.346

87

0.392

88

0.100

89

0.125

94

95

0.044

100

1.630

0.192 103

112

0.046

0.006

114

0.070

115

29

0.010 योग .. 8.904

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.-बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत " त्योंथर बहाव योजना के नहर निर्माण " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1586- प्रका.- भू- अर्जन-2016.तू-अर्जन-2016. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमिअर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत , इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है : -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील- त्योंथर

(ग ) ग्राम- रामपुर कोठार

(घ) क्षेत्रफल-1.322 हेक्टेयर..

खसरा नंबर

अर्जित रकबा ( हे. में ) निजी भूमि शासकीय भूमि

(2)

(3) (1)

0.720

98

636

0.060

[भाग 1

(3)

(2)

(1)

0.070

637

0.050

643

713

0.422

योग .. 1.322

( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत " त्योंथर बहाव योजना के नहर निर्माण " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1588- प्रका. - भू-अर्जन- 2016.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील- त्योंथर

(ग) ग्राम-महुली

(घ ) क्षेत्रफल-3.224 हेक्टेयर.

खसरा नंबर

अर्जित रकबा ( हे . में ) निजी भूमि शासकीय भूमि (1)

(2)

(3)

0.002

9

0.342

11

48

0.264

55

0.144

56

0.192

61

0.192

65

0.147

0.252

66

0.034

71 2415

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जुलाई 2016

भाग 1 ]

(3)

(2)

(1)

72

0.114

0.120

73

76

0.300

78

0.084

0.032 83

0.201

86

0.132

88

0.003

90

0.156

91

0.204

92

0.186

93

0.006

95

165

0.075

0.042

63

योग... 3.224

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत " त्योंथर बहाव योजना के नहर निर्माण " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1590-प्रका.- भू-अर्जन-2016. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील- त्योंथर

(ग ) ग्राम- घोरहा 163

(घ) क्षेत्रफल-1.288 हेक्टेयर.

खसरा नंबर

अर्जित रकबा ( हे. में ) निजी भूमि शासकीय भूमि

(3)

(2)

(1)

2

0.162

0.007

4

(2)

(3) (1)

9

0.036

0.055

10

11

0.015

12

0.168

13

0.186.

19

0.045

22

0.180

23

0.348

25

0.086

योग .. 1.288

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत " त्योंथर बहाव योजना के नहर निर्माण " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक , भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

पत्र क्र. 1592- प्रका.- भू-अर्जन-2016. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- रीवा

(ख ) तहसील -त्योंथर

(ग ) ग्राम- घोरहा 164

(घ) क्षेत्रफल-1.050 हेक्टेयर.

खसरा नंबर

अर्जित रकबा ( हे. में) निजी भूमि शासकीय भूमि

(2)

(3) (1)

0.220

3

0.206

4

5

0.138

6

0.468

0.018

23

योग .. 1.050 2416

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 जुलाई 2016

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत " त्योंथर बहाव योजना के नहर निर्माण " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

पत्र क्र. 1594-प्रका.- भू-अर्जन-2016. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत , इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख ) तहसील- त्योंथर

(ग) ग्राम-गोंद खुर्द

(घ) क्षेत्रफल-8.491 हेक्टेयर.

खसरा नंबर

अर्जित रकबा ( हे . में ) निजी भूमि शासकीय भूमि

(3) (1)

(2)

0.332

8

1.008

9

0.486

10

1.045

14

0.150

37

38

0.190

0.056

39

40

0.143

41

0.251

0.040 43

44

0.012

0.181

47

0.080

48

0.210

49

50

0.045

0.060

51

0.063

52

80

1.122

(2)

(3) (1)

0.243

82

0.318

83

144

0.450

0.157

145/2

145/3

0.080

0.187

145/5

145/6

0.117

0.018

146/2

0.067

146/3

146/4

0.185

0.010

146/5

0.008

197

0.090

198

0.637

199

0.150

200/1

200/2

0.150

0.150

200/3

8.491

योग ..

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत " त्योंथर बहाव योजना के नहर निर्माण " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

रीवा , दिनांक 16 जून 2016

क्र. 1623 - प्रशा. - भू-अर्जन-2016.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2 ) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- रीवा

(ख) तहसील- सेमरिया भाग 1 ]

2417

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जुलाई 2016

(ग ) ग्राम-अमरकच्छ

(घ ) क्षेत्रफल लगभग-0.04 हेक्टेयर.

खसरा नंबर

अर्जित रकबा (हे. में)

(1)

(2)

अ-निजी पट्टे की भूमि

336

ब. शासन की भूमि

0.04 योग . 0.04 योग अ + ब

योग

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.-बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत " चचाई वितरक . नहर की पटना माइनर " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1625- प्रशा .- भू-अर्जन-2016. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील- सेमरिया

(ग) ग्राम-पटना

(घ) क्षेत्रफल लगभग-0.750 हेक्टेयर.

खसरा नंबर

अर्जित रकबा

(हे. में)

(1)

(2)

अ-निजी पट्टे की भूमि

0.038

299

300

0.034

0.067

301

0.016

302

0.085

303

(2)

(3) (1)

304

0.132

305

0.065

0.096

306

353

0.132

0.028

35

348

0.024

0.024

722

354

0.009

योग .. 0.750

ब. शासन की भूमि योग अ + ब योग

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत " चचाई वितरक नहर की पटना माइनर " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. एल. साकेत, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग ग्वालियर, दिनांक 20 अप्रैल 2016

प्र. क्र. 22- अ- 82-14-15- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में' उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-ग्वालियर

(ख) तहसील- ग्वालियर 2418

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जुलाई 2016

(ग) ग्राम- मानपुरा

( घ) क्षेत्रफल-2.950 हेक्टेयर.

हरसी उच्चस्तरीय नहर की आरोली शाखा नहर के निर्माण हेतु ग्राम मानपुरा की भूमि का अर्जन

सूची

सर्वे क्रमांक

सर्वे क्रमांक

नहर में आने रिमार्क वाले क्षेत्र में नहर का नाम एवं ग्राम का नाम

का रकबा

का कुल रकबा

(3)

(5) (2)

(4)

(1)

1.370 0.410

158

हर्सी उच्च स्तरीय नहर क्र. 2 संभाग ग्वालियर.

0.620 0.180

163

0.010

0.710

80

88 0.650 0.130

0.340

157 1.940

160 1.120

0.090

161 0.960 0.390

0.450 0.190

162

184 0.180

0.050

0.630

89

0.350

0.080

0.020

91

0.360

0.140

92

0.160

93 0.310

0.220

95 0.730

0.020

90 0.490

0.070

182 0.490

0.140

183 0.380

164 1.460

0.020

147 1.280

0.020

योग .. 2.950

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.- हरसी उच्चस्तरीय मुख्य नहर की आरोली शाखा नहर के निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , न्यायालय भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में किया जा सकता है .

ग्वालियर, दिनांक 8 जून 2016

प्र. क्र. 02- अ- 82-14-15- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-ग्वालियर

(ख) तहसील- भितरवार

(ग) ग्राम-जतर्थी

(घ) क्षेत्रफल-0.209 हेक्टेयर.

सर्वे नम्बर

अर्जित रकबा (हे. में)

(2)

(1)

0.077

464

340

0.132

योग . 0.209

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि आवश्यकता है- हरसी उच्चस्तरीय मुख्य नहर एवं उपशाखाओं के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे ( प्लॉन ) का निरीक्षण , न्यायालय भू-अर्जन अधिकारी ग्वालियर के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 03 - अ-82-14-15- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-ग्वालियर

(ख) तहसील- भितरवार

(ग ) ग्राम-डोंगरपुर

(घ) क्षेत्रफल-0.373 हेक्टेयर.

सर्वे नम्बर

अर्जित रकबा (हे. में)

(2)

(1)

0.081

919मिन

0.087

933/1

0.205

96 मिन

0.373

योग भाग 1 ]

2419

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जुलाई 2016

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- हरसी उच्चस्तरीय मुख्य नहर एवं वितरण प्रणाली के निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.

(3) भूमि के नक्शे (प्लॉन ) का निरीक्षण, न्यायालय भू-अर्जन अधिकारी ग्वालियर के कार्यालय में किया जा सकता है .

प्र. क्र. 04- अ-82-14-15- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत , इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- ग्वालियर

(ख) तहसील- भितरवार

(ग) ग्राम- चिटौली

(घ) क्षेत्रफल-0.885 हेक्टेयर.

सर्वे नंबर

अर्जित रकवा ( हे . में)

कुल रकवा

(3) (1)

(2)

0.237 36

0.759

7/1/1 मिन 1

0.418

0.418

7/1/1/ मिन 2

0.627

7/1/1/ मिन 3-

0.418

7/1/1 मिन 4

0.418.

7/1/1 मिन 5

0.648

0.627

7/1/1 मिन 6

0.418

7/1/1 मिन 7

7/1/1/ मिन 8

0.627

0.613

7/1/2

0.195

7/1/3 क

0.418

7/1/3 ख

0.613

7/1/4

0.613

7/1/5

1.000

7/2

योग .. 0.885 (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- हरसी उच्चस्तरीय मुख्य नहर एवं उपशाखाओं के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे ( प्लॉन) का निरीक्षण , न्यायालय भू- अर्जन अधिकारी ग्वालियर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजय गोयल , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग सतना, दिनांक 13 जून 2016

क्र.-235- भू-अर्जन- 2016.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 , संशोधन (क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन (म. प्र. शासन/निजी खाता ).

(क) जिला- सतना

(ख) तहसील- नागौद

(ग) नगर/ ग्राम- बिकरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल- 10.321 हेक्टर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा (हेक्टर में)

(2)

(1)

0.354

5/2

6/2

0.021

0.240

7/2

0.024

7/1

8/3

0.032

0.049

9/1

0.309

9/3

0.258

0.027

11/2

0.027

11/3

0.028

11/4

0.027

11/5, 10/2

0.025

11/6

0.028

11/7

0.028

11/8

0.028

11/9 2420

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जुलाई 2016

(2) (1)

11/10

0.028

0.028

0.028 11/12

0.028 11/13

0.014 11/14

0.028 11/15

0.028 11/16

0.032 13

0.020 14/1/2

0.020 14/1/3

0.020 14/1/4

0.018 15/1क/2

0.022 15/1क/3

0.022 15/1क/4

0.026 15/1क/5

0.023 15/1क/6

0.022 15/1क/7

0.395 15/2/ख

14/2

0.012

0.162 69/2क

0.373 69/2ख

0.036 70/1

0.020 70/2

0.008 68/2क/1

71

0.024 72

0.004 82/4

0.374

0.249 82/5

0.360 84

0.037 85/2

0.140 86/2

0.397 262

0.974 264/1क/1/1

0.006 273

274

0.381

0.065 275

0.072 276/2

277

0.042

0.063 293/2

0.008 299/1

0.554 300/1

(2)

(1)

0.515

300/2

0.554

314

0.194

315/1

0.026

315/2

0.026

315/3

315/4

0.026

0.026

315/5

0.026

315/6

0.026

315/7

0.026

315/8

0.334

321

0.247

468/1

470/1

0.048

481

0.694

0.528

545/1

550

0.014

0.021

551

0.250

552/2

0.018

273/2

0.018

273/3

0.018

273/4

273/5

0.018

योग ... 10.321

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए अर्जन आवश्यक है.- ललितपुर- सतना, रीवा- सिंगरौली , महौबा-खजुराहो (541 कि.मी. ) नई बड़ी रेलवे लाइन निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर ( भू- अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है .

क्र.-236- भू-अर्जन- 2016.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 , संशोधन (क्रमांक एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अन्तर्गत , इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन (म. प्र. शासन/निजी खाता ) (क) जिला-सतना

(ख) तहसील- नागौद भाग 1 ]

(ग) नगर/ग्राम- रेरुवा कला

(घ) लगभग क्षेत्रफल-5.539 हेक्टेयर.

खसरा नं .

अर्जित रकबा (हेक्टर में)

(2) (1)

0.439 333/2

0.120 330/1

0.030 330/2

0.030 330/3

0.030 330/4

0.030 330/5

0.156 328

327

0.077

0.091 319/1/1

0.235 319/2/1/3

0.236 319/2/2

0.015 318/2/3

0.187 317/1/2

316/1/2

0.047

0.016 316/2

0.004 315

0.028 267

0.069 266

0.209 265

0.063 264/1

0.261 262/1 क

0.003 261/1क

0.033 260/2

260/1 ग

0.033

0.033 260/1क

0.006 259/ 1 क

0.042 234

0.127 231/1 क

0.021 230/1

0.044 229/1

229/2

0.019

0.019 229/3

0.013 230/3

0.034 155

2421

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 जुलाई 2016

(2)

(1)

0.010

154

0.010

153

0.009

152

0.024

151

0.052

150

0.042

149

0.027

148

147

0.009

0.019

148/675/1

0.261

262/2

0.169

143/1

0.242

142/2

140/2/क

0.106

0.100

140/2/ख

0.100

140/2 /ग

0.298

39/1ख

0.180

39/1/क/ 1

0.505

43

48/2

0.123

0.084

48/1

0.022

44/2

46/3

0.019

44/678

0.016

47/2

0.028

0.115

45/1

0.033

260/ 1 /ख

0.028

45/2

0.027

262/1/क/2

0.027

262/1/क/4

0.027

262/1 /क/3

0.027

262/1 /क/5

योग .. 5.539

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए अर्जन आवश्यक है. -ललितपुर - सतना, रीवा- सिंगरौली , महौबा- खजुराहो (541 कि.मी. ) नई बड़ी रेलवे लाइन निर्माण हेतु.

2422

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जुलाई 2016

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर ( भू- अर्जन) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. - 237- भू-अर्जन- 2016.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 , संशोधन (क्रमांक एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यक है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-(म. प्र. शासन/निजी खाता) (क) जिला-सतना

(ख ) तहसील- नागौद

(ग) नगर/ग्राम- डाम्हा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-22.428 हेक्टेयर.

अर्जित रकबा खसरा नं.

(हेक्टर में)

(2)

(1)

0.400

172/2

0.041

172/1

0.013

173/2

172/2ख 1

0.030

0.030

171/2

0.030

172/2ख 3

0.008

171/2ख/4/2

0.010

171/2ख/4/3

0.010

171/2ख/4/4

0.010

171/2ख/4/5

0.110

171/1अ

0.038

185क

0.105

184क

0.042

185ख

0.054

184ख

0.190

170

0.003

186

0.171

165

0.015

169

0.200

411/1/2/3/2

0.162

164

166

0.070

0.073

254/1

0.033

254/2

(2)

(1)

0.059

256/1

0.100

256/2

0.115

153/1क

0.105

255

0.166

118

0.036

123

0.021

122

0.280

258

0.004

119

0.154

355

0.775

356/1

0.055

357/1

0.057

260/1क

261/1ख

0.400

0.199

260/1 /ख

0.100

261/1 /ग

0.035

260/2/2

0.050

261/2/3

0.050

260/2/3

0.050

261/2/4

0.063

100

105

0.031

0.042

104/2

0.023

101/1

116

0.010

0.021

104/1

0.042

104/3

0.084

101/2

104/4

0.042

0.100

103

0.070

102

0.011

262

0.035

263

0.600

88/1

0.627

352

88/2

: 0.178

348/2/3

0.270

0.300

88/3

350

0.150

1.900

351

348/2/1

0.535 2423

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 जुलाई 2016

भाग 1 ]

(2) (1)

0.090 349/2

1.230 353

0.049 354

0.330 378

0.892 377

0.007 374/1

0.005 375/1क

0.223 376/1

0.010 374/2

0.324 375/1/2

0.223 376/2

0.011 374/3

0.323 375/1/3

0.223 376/3

0.209 375/2

0.792 372

0.004 370

0.047 371

0.010 392/2

0.480 393/2/क

0.767 393/1

0.405 394/2ख

0.084 394/1

0.220 397/2

0.700 394/2क

0.286 398/2

0.107 399/1

0.260 400/1

0.212 399/2/1

0.044 399/2/2

0.138 400/2/1

400/2/2

0.182 400/2/3

0.181

0.574 397/1

0.390 402/2/4

0.022 402/2/3

0.068 402/2/11

421/1

0.304

0.005 423/1

0.152 422/2

0.200 422/3

(2)

(1)

0.030

422/1 ब/2

0.017

422/1 ग/2/1

0.016

422/1ख/2/2

0.016

422/ 1 ख/2/3

0.017

422/1 ख/2/4

0.016

422/1 ख/2/5

0.019

422/1ख/2/6

0.014

422/1ख/2/7

0.120

420

0.140

411/1/1 अ

0.027

411/1/23/1

0.165

411/1/23/3/2

0.150

411/1/2/3/3/3

0.089

416/1

0.250

411/1/ब

0.214

412/1

0.420

413

0.028

171/2/ख/4/1

0.005

171/2/क

0.031

117

0.015

106

0.011

97

0.042

99

योग .. 22.428

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए अर्जन आवश्यक है.-ललितपुर- सतना , रीवा- सिंगरौली, महौबा- खजुराहो (541 कि.मी. ) नई बड़ी रेलवे लाइन निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर ( भू- अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र.-239- भू-अर्जन-2016 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 , संशोधन (क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन ( म. प्र. शासन/निजी खाता ) (क) जिला- सतना

(ख) तहसील- नागौद 2424

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जुलाई 2016

(2) (1)

(ग ) नगर/ ग्राम- इटमा बघेलान

(घ) लगभग क्षेत्रफल-4.447 हेक्टर .

खसरा नं.

अर्जित रकबा (हेक्टर में)

(2) (1)

0.285 180/2

0.105 179/1 /क/1

0.026 179/1/क/2

0.026 179/1/क/3

0.026 179/1/क/4

0.023 179/1 /क/5

0.026 179/1/क/6

0.026 179/1/क/7

0.026 179/1/क/8

0.100 179/1/ख/1/ख

0.043 154/1

0.117 154/2

0.321 156

0.277 96/1

0.219 96/2

0.020 104

0.020 81/ 1/घ

0.188 81/1/ड़

0.056 80/1

0.032 80/3

0.022 80/2/1

0.025 80/2/2

0.025 80/2/3

79/2/

0.146

0.130 71/1

71/2

0.476

0.010 70/1

0.010 70/2

0.241 29/1/क

0.010 29/1/ख

0.376 29/2/क

0.020 29/2/ख

0.167 29/2 /ग

0.021 30/2/क

0.256 22

0.014 21

0.113 19

0.115 18

(2).

(1)

0.248

17

0.020

16

0.040

153

योग 4.447

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए अर्जन आवश्यकता है- ललितपुर - सतना , रीवा- सिंगरौली, महौबा- खजुराहो (541 कि.मी. ) नई बड़ी रेलवे लाइन निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर ( भू- अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता हैं.

क्र.- 240- भू- अर्जन-2016.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 2013, संशोधन ( क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन (म. प्र. शासन/निजी खाता ) (क) जिला- सतना

(ख ) तहसील- मझगवां

(ग) नगर/ ग्राम- कूड़ी

(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.747 हेक्टर.

खसरा नं .

अर्जित रकबा (हेक्टर में)

(2)

(1)

1.256

127

0.170

148

1.862

149/1

0.319

149/2

10/3

0.140 योग ..3.747

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए अर्जन आवश्यक है-कुरी बांध-2 की डायवर्सन रोड तथा वेस्ट वियर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर ( भू- अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता हैं .

क्र.-241 - भू-अर्जन-2016.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अंतः भू- अर्जन अधिनियम, 2013 , संशोधन (क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन (म. प्र . शासन/निजी खाता ) (क) जिला- सतना

(ख) तहसील-मझगवां भाग 1 ]

2425

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जुलाई 2016

(ग ) नगर/ग्राम- पिण्डरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-14.887 हेक्टर .

खसरा नं.

अर्जित रकबा (हेक्टर में)

(2) (1)

0.100 3582

0.168 3593

0.332 3590/5/क

0.476 3590/5 /ख

0.026 2172

2844

0.152

0.040 2174

0.108 2175

0.006 2177

0.032- 2176

0.076 2178

0.056 2180

0.092 2181

0.188 2182

0.256 2164

0.168 31

0.132 25/1 /ग

0.138 25/1/डी

0.097 24/1

0.048 24/2

0.070 23/1

0.026 23/3

0.005 23/2

0.192 19

17

0.038

0.004 96

0.004 97

0.061 18/1

16

0.070 28

0.025

0.029 39

0.051 15

0.122 14

0.061 13

0.104 54

(2)

(1)

0.058

55/1

2137

0.054

81

0.051

0.026

79

0.070 .

70/1

0.069

80

0.061

70/2

90

0.107

0.016

91

0.128

75

130

0.038

0.016

127

0.128

131

0.045

126/1

0.080

126/3

0.006

164/2

0.044

167/2/ब

0.061

148

0.125

147

0.022

160

0.010

157

0.040

159

0.100

161

166/1

0.028

0.080

166/2

0.148

167/1

201/2

0.096

0.044

201/1/क

180/2

0.088

0.008

195

0.160

198

0.080

196

192

0.046

:

211

0.128

191

0.060

0.088

276/2

0.040

277/2

0.160

277/1 2426

(1).

(2)

0.028 281

282

0.128 368

0.100

0.056 369

0.013 374

367

0.006 366

0.128

0.300 365

364

0.012 363

0.168

0.016 346

362

0.092

0.350 429

430

0.055

0.758 591

593

0.787

0.218 655

0.234 652

632

0.045 633

0.022

0.045 630

0.045 626

0.045 625

0.045 674

675

0.042

0.083 676

677

0.086 679

0.008 678

0.013 707

0.014 712

0.005

0.030 714

715

0.004

0.050 713

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 जुलाई 2016

(2)

(1)

788

0.011

708

0.070

0.042

716

720

0.064

728

0.112

726

0.030

727

0.052

723

0.028

738

0.009

786

0.036

787

0.044

785

0:028-

784

0.028

0.028

779

0.020

778

0.054

777

776

0.016

982

0.052

981

0.050

0.030

987

0.100

988

962

0.026

0.048

960

954

0.056

961

0.020

948

0.042

0.010

958

949

0.010

950

0.046

951

0.016

3565

0.169

3593/3 /ख

0.380

50

0.088

49

0.024 भाग 1 ]

(2) (1)

0.040 48

2138

0.0144

0.045 2145

0.014 2142

2141

0.029

0.082 2332

0.006 2333

0.053 2334

0.076 2336

0.026 2337

0.025 2133

0.046 2131

0.032 2130

0.014 2069

0.080 2071

0.018 2072

0.016 2067

2054

0.092

0.100 2053

0.016 2050

0.086 2042

0.040 2037

0.006 2443

0.016 2444

0.022 2040

0.018 2448

0.016 2449

2013

0.044

0.020 2011

0.042 2008

0.008 2009

0.034 2005

0.038 2000

0.048 1998

2427

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जुलाई 2016

(2)

(1)

0.038

1997

0.080

2492

0.05

2494

2495

0.084

0.124

2496

0.184

1857

0.016

1860

2007

0.014

0.008

2447

0.062

588

0.048

589

0.038

590

0.006

801

640

0.045

0.013

283

217

0.076

218

0.052

3583

0.024

0.096

3584

0.093

3589

0.34

3573

3574

0.016

111

0.019

0.008

2441

0.008

2018

2338

0.05

योग .. 14.887

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए अर्जन आवश्यक है- कुरी बांध-2 की नहर निर्माण हेतु.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर ( भू- अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता हैं.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नरेश पाल , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

[भाग 1 2428

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जुलाई 2016

राज्य शासन के आदेश

नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल

भोपाल, दिनांक 30 जून 2016

कमांक-एफ-3-64/ 2013 /32:- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम (संशोधित) 1973 (क्रमांक-1 सन् 2012) , की धारा 23-" क" की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार एतद् द्वारा इस विभाग की सूचना क्रमांक एफ-3/64/2013/32, दिनांक 09/10/2015 द्वारा प्रस्तावित किये गये अनुसार प्रवर्तित भोपाल विकास योजना 2005 में निम्नानुसार उपांतरण की पुष्टि करती है । उपांतरण ब्यौरे निम्नानुसार है:-

अनुसूची

पश्चात् खसरा क्र.

ग्राम

क्रमांक

क्षेत्रफल हेक्टेयर

में

उपांतरण उपांतरित भू- उपयोग

विकास योजना में निर्दिष्ट भू-उम्मयोग

6.

5.

4.

3.

2.

1.

1.

138 / ग

आवासीय , कृषि एवं मार्ग

ग्राम खजूरी खुर्द

सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक (शैक्षणिक ) एवं मार्ग

6.718

हेक्टेयर

में से 2.2724

हेक्टेयर

2.2724 हेक्टेयर

योग-

1. यह कि आवेदक संस्था ने मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश नियम, 2012 क नियम 15 के अंतर्गत देय राशि रू. 1,09,07,520 /-(रूपये एक करोड़ नो लाख सात हजार पाँच सौ बीस रूपये मात्र ) दिनांक 13/06/2015 को भारतीय स्टेट बैंक एच ई टी शाखा के चालन क्रमांक- बी-15 द्वारा राजकीय कोष में जमा कर दी है ।

2. उक्त उपांतरण भोपाल विकास योजना 2005 का एकीकृत भाग होगा ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

सी. के. साधव, उपसचिव.

2429 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जुलाई 2016

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 13 जून 2016

क्र. 603 - गोपनीय - 2016- दो- 2-1-2016 ( भाग- बी) - भारतीय संविधान के अनुच्छेद 229 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति महोदय, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश निम्न सारणी के सम्तभ ( 2 ) में उल्लिखित उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी को, निम्न सारणी के स्तम्भ ( 3 ) में अंकित स्थान से स्थानांतरित कर स्तम्भ (4 ) में अंकित स्थान पर एवं स्तम्भ ( 5 ) में उल्लिखित पद पर, उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करते हैं :-

सारणी

कहां से

कहां को

क्र.

(4)

पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी (5)

(3)

(1)

नाम (2)

जबलपुर

1

नरसिंहपुर

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी , उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर की हैसियत से..

श्री चन्द्रेश कुमार खरे , विशेष न्यायाधीश , अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम, नरसिंहपुर.

माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, मनोहर ममतानी , रजिस्ट्रार जनरल जबलपुर, दिनांक 8 जून 2016

प्रमाणित किया जाता है कि श्री राजीव शर्मा उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. D- 1902- दो-2-32-2014.- श्री आर. के. सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , मण्डला को दिनांक 26 से 29 मई 2016 तक चार दिन का अर्जित अवकाश एवं दिनांक 30 मई से 10 जून 2016 तक बारह दिन का ग्रीष्मकालीन अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 11 एवं 12 जून 2016 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

क्र. D- 1898-दो-2-109-2006.- श्री पी . एस. पाटीदार, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, इन्दौर को मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्र. 3/( ए) 19/03/इक्कीस- ब( एक) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक 3440- इक्कीस ब ( एक ) , दिनांक 7 दिसम्बर 2007 में दिए गए निर्देशों के अन्तर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2015 से 30 जून 2016 तक आठ माह की अवधि के लिए दस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है .

अवकाश से लौटने पर श्री आर. के. सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मण्डला को मण्डला पुनः पदस्थापित किया जाता है.

क्र. D - 1900- दो- 2-41-2010.- श्री राजीव शर्मा , प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , सिंगरौली को दिनांक 12 अप्रैल से 26 मई 2016 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए पैंतालीस दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अर्जित/ग्रीष्मकालीन अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्वमिलता था.

अवकाश से लौटने पर श्री राजीव शर्मा, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय, सिंगरौली को सिंगरौली पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. के. सिंह उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

2430

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जुलाई 2016

क्र. D- 1904- दो-2-11-2014.- श्री व्ही. एल . झा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , सिंगरौली को दिनांक 3 से 7 मई 2016 तक दोनों दिन सम्मिलित करके पांच दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 8 मई 2016 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री. व्ही. एल. झा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , सिंगरौली को सिंगरौली पुनः पदस्थापित किया जाता है .

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था .

प्रमाणित किया जाता है कि श्री व्ही. एल. झा उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

जबलपुर, दिनांक 15 जून 2016

क्र. B - 2977-दो-2-109-2006.- श्री पी. एस. पाटीदार, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , इन्दौर को दिनांक 20 से 24 जून 2016 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में 19 जून 2016 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .

अवकाश से लौटने पर श्री पी . एस. पाटीदार, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, इन्दौर को इन्दौर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री पी. एस. पाटीदार उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. C- 2382-दो- 2-17-2012.- श्रीमती एन. व्ही. कौर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , सीहोर को दिनांक 18 से 19 मई 2016 तक दो दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्रीमती एन. व्ही. कौर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , सीहोर को सीहोर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती एन. व्ही. कौर उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.

क्र. C-2386-दो-2-29-2014.- श्री एस. एस. गर्ग, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , भिण्ड को दिनांक 24 से 25 मई 2016 तक दोनों दिन सम्मिलित करके दो दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री एस. एस. गर्ग , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भिण्ड को भिण्ड पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री एस. एस. गर्ग उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. C- 2388-दो-2-10-2016 .- श्री बी. सी. मलैया, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, झाबुआ को दिनांक 4 से 6 मई 2016 तक दोनों दिन सम्मिलित करके तीन दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है ..

अवकाश से लौटने पर श्री बी. सी. मलैया, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, झाबुआ को झाबुआ पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री बी. सी. मलैया उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

जबलपुर, दिनांक 17 जून 2016

क्र. A- 2146- दो-2-32-2010.- श्रीमती कनकलता सोनकर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छतरपुर को दिनांक 16 से 25 मई 2016 तक के ग्रीष्मकालीन अवकाश के साथ एल . टी. सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण वर्ष 1 नवम्बर 2013 से वर्ष 31 अक्टूबर 2015 तक की ब्लाक अवधि हेतु 10 दिवस ( केवल दस दिवस ) के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक 3- ( ए ) 19- 03- इक्कीस ब ( एक) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9 ( 1 - ड) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक- 3666 - इक्कीस- ब ( एक) 2011 , दिनांक 8 अगस्त 2011 में दिए गये निर्देशों के अंतर्गत प्रदान की जाती है.

क्र. C- 2446-दो- 2-25-2014 .- श्री इकबाल अहमद, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शाजापुर को दिनांक 13 जुलाई से 11 सितम्बर 2015 तक दोनों दिन सम्मिलित करके इकसठ दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

भाग 1 ]

अवकाश से लौटने पर श्री इकबाल अहमद जिला एवं सत्र न्यायाधीश , शाजापुर को शाजापुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री इकबाल अहमद उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. C-2448-दो- 2-40-2015.- श्री ए. के. त्रिपाठी, तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, दतिया वर्तमान में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सेंवढ़ा जिला दतिया को मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक 3- ( ए) 19-03- इक्कीस ब ( एक) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12( 1 ) के अन्तर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2013 से 31 अक्टूबर 2015 तक दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिये तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिये समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

क्र. D- 2116-दो- 2-10-2016.- श्री बी. सी. मलैया, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , झाबुआ को दिनांक 15 से 18 जून 2016 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 19 जून 2016 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री बी. सी. मलैया, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, झाबुआ को झाबुआ पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री बी. सी . मलैया उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

जबलपुर, दिनांक 20 जून 2016

क्र. C-2453-दो-2-7-2016.- श्री इकबाल अहमद, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शाजापुर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक-3- ( एक ) 19-3- इक्कीस - ब ( एक ) दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) के अन्तर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2013 से 31 अक्टूबर 2015 तक दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिये तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिये समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

क्र. C-2459-दो-3-44-2013.- श्रीमती पारो रायजादा, प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय, इन्दौर को दिनांक 26 से 28 मई 2016 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2431

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जुलाई 2016

अवकाश से लौटने पर श्रीमती पारो रायजादा, प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , इन्दौर को इन्दौर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती पारो रायजादा उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.

क्र. C- 2461-दो-2-38-2014.- श्री बी. के. जाटव, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, भिण्ड को दिनांक 22 से 25 जून 2016 तक दोनों सम्मिलित करते हुए चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 26 जून 2016 के सार्वजनिक अवकाश के लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .

अवकाश से लौटने पर श्री बी. के. जाटव, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, भिण्ड को भिण्ड पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री बी. के. जाटव उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. C- 2464-दो-2-53-2009.- श्री महेन्द्र पी . एस. अरोरा , द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , इंदौर को दिनांक 13 मई 2016 का एक दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 14 एवं 15 मई 2016 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .

अवकाश से लौटने पर श्री महेन्द्र पी. एस. अरोरा, द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय, इंदौर को इंदौर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री महेन्द्र पी . एस. अरोरा उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. C-2468-दो-2-46-2015.-श्री संजीव श्रीवास्तव , प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , टीकमगढ़ को दिनांक 6 से 11 मई 2016 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए छह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

अवकाश से लौटने पर श्री संजीव श्रीवास्तव, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , टीकमगढ़ को टीकमगढ़ पुनः पदस्थापित किया जाता है.

2432

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री संजीव श्रीवास्तव उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. C- 2470-दो-2-49-2007.- श्री जी. के. शर्मा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , मंडलेश्वर को दिनांक 9 से 13 मई 2016 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए पाँच दिन कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 14 एवं 15 मई 2016 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री जी. के. शर्मा , प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय, मंडलेश्वर को मंडलेश्वर पुनः पदस्थापित किया जाता है .

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री जी. के. शर्मा उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. C-2477-दो- 2-14-2013.- श्री विनोद कुमार दुबे , अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , उज्जैन को दिनांक 13 मई 2016 का एक दिन अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 14 एवं 15 मई 2016 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री विनोद कुमार दुबे , अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , उज्जैन को उज्जैन पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री विनोद कुमार दुबे उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. C- 2479-दो-2-53-2009.-श्री महेन्द्र पी. एस. अरोरा, द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, इंदौर को दिनांक 28 अप्रैल 2016 का एक दिन अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री महेन्द्र पी. एस. अरोरा , द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , इंदौर को इंदौर पुनः पदस्थापित किया जाता है .

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 जुलाई 2016

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री महेन्द्र पी . एस . अरोरा उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. C- 2481-दो-3-44-2013 .- श्रीमती पारो रायजादा, प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , इन्दौर को दिनांक 9 से 12 मई 2016 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए चार दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

अवकाश से लौटने पर श्रीमती पारो रायजादा, प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय, इन्दौर को इन्दौर पुनः पदस्थापित किया जाता है .

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती पारो रायजादा उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.

क्र. C- 2486-दो- 2-18-2016.- श्री जी. एस. सलुजा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , ग्वालियर को दिनांक 16 से 17 मई 2016 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 14 एवं 15 मई 2016 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .

अवकाश से लौटने पर श्री जी. एस. सलुजा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री जी. एस. सलुजा उपरोक्तानुसार, अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,

यू. एस. दुबे , रजिस्ट्रार.

भाग 1 ]

2433

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जुलाई 2016

जबलपुर, दिनांक 13 जून 2016

क्र. 605- गोपनीय- 2016- दो- 3-250/57 ( भाग-34 ) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 सहपठित सिविल कोर्टस् एक्ट 1958 की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 11 की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, जबलपुर निम्न सारणी में दर्शित अभ्यर्थियों को, जिन्हें मध्यप्रदेश शासन विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश पृष्ठाकन फा. क्रमांक 3 ( बी ) 2-2014-इक्कीस- ब ( एक ) ( मेरिट क्रमांक ) दिनांक 27 एवं 30 मई , 2016 द्वारा अस्थायी तौर से ( दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर ) मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर नियुक्त किया गया है, को उनके नाम के समक्ष स्तम्भ क्रमांक ( 3 ) में दर्शाये स्थान पर एवं स्तम्भ क्रमांक ( 4 ) में अंकित व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश तथा न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी की हैसियत से उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है :-

नाम

क्रमांक

प्रशिक्षण हेतु पदस्थापना का स्थान

(2)

(1)

(3) 1

भोपाल श्री कृष्णा अग्रवाल

2 श्री विवेक जैन

उज्जैन 3

इंदौर श्री उज्जवल उपाध्याय

सारणी

न्यायालय का नाम जिसके अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त एवं पदस्थ (4)

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -2 , भोपाल के न्यायालय के पंचम अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज) .

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 , उज्जैन के न्यायालय के चतुर्थ अतिरिक्त न्यायाधीश ( ट्रेनी जज ) .

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -2, इंदौर के न्यायालय के पंचम अतिरिक्त न्यायाधीश ( ट्रेनी जज) .

जबलपुर, दिनांक 17 जून 2016

क्र. 617-गोपनीय- 2016- दो- 2-1-2016 ( भाग- ए) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, निम्नलिखित जिला एवं सत्र न्यायाधीश को निम्न सारणी के स्तम्भ ( 3 ) में निर्दिष्ट स्थान से स्तम्भ ( 4) में निर्दिष्ट स्थान में स्थानांतरित कर स्तम्भ ( 6 ) में निर्दिष्ट सिविल जिले के लिए जिला न्यायाधीश की हैसियत से उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है. साथ ही दण्ड प्रक्रिया संहिता , 1973 की धारा 9 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उन्हें उनके नाम के समक्ष सारणी के स्तम्भ ( 5 ) में निर्दिष्ट सत्र खण्ड के लिये उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से सत्र न्यायालय में सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नियुक्त करता है:-

कहां से क्रमांक

नाम

(3) (1)

(2)

इन्दौर

1

जबलपुर श्री भूपेन्द्र कुमार निगम, रजिस्ट्रार (प्रशासन) , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, जबलपुर.

सारणी

पदस्थापना के जिले

कहां को

का नाम

न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी (6)

(4)

(5)

इन्दौर

सिविल जिला, इन्दौर.

जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से दिनांक 30-6-2016 को श्री पी.एस. पाटीदार के सेवानिवृत्ति उपरान्त रिक्त होने वाले पद पर.

2434

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जुलाई 2016

क्र. 620-गोपनीय- 2016- दो- 2-1-2016 ( भाग- ए) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, निम्नलिखित जिला एवं सत्र न्यायाधीश को निम्न सारणी के स्तम्भ ( 3 ) में निर्दिष्ट स्थान से स्तम्भ ( 4 ) में निर्दिष्ट स्थान में स्थानांतरित कर स्तम्भ ( 6 ) में निर्दिष्ट सिविल जिले के लिए जिला न्यायाधीश की हैसियत से उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है. साथ ही दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 9 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उनके नाम के समक्ष सारणी के स्तम्भ ( 5 ) में निर्दिष्ट सत्र खण्ड के लिये उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से सत्र न्यायालय में सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नियुक्त करता है:-

नाम

कहां से क्रमांक

(1)

(2)

(3) 1 श्री भारत भूषण श्रीवास्तव

छतरपुर

सतना 2 श्रीमती विभावरी जोशी

सीहोर 3 श्री श्यामकांत कुलकर्णी

सारणी

कहां को

का नाम

पदस्थापना के जिले (5)

न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी (6)

(4)

छतरपुर

छतरपुर

सिविल जिला, छतरपुर. जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्रीमती कनकलता सोनकर के स्थान पर.

विदिशा

विदिशा

सिविल जिला, विदिशा.. जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से दिनांक 30-6-2016 को श्री रणजीत सिंह ठाकुर के सेवानिवृत्ति उपरान्त रिक्त होने वाले पद पर.

झाबुआ

झाबुआ

सिविल जिला, झाबुआ. जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से दिनांक 30-6-2016 को श्री भागचंद मलैया के सेवानिवृत्ति उपरान्त रिक्त होने वाले पद पर.

क्र. 622 -गोपनीय - 2016- II - 2-33 /57 (Pt.12).- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश एतद्वारा , मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के अधिसूचना दिनांक 2/4-03-2002, 14-01-2005 , 04-11-2009 , 20-05-2011 एवं 30-07-2013 द्वारा गठित कुटुम्ब न्यायालय हेतु उक्त विभाग के आदेश फा. क्रमांक 1-1-2002/इक्कीस - ब( एक) -1231 , दिनांक 30 मार्च 2016 के अंतर्गत नियुक्त मध्यप्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा के कार्यरत् निम्न सारणी के स्तम्भ ( 2 ) में उल्लेखित अधिकारी को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 62 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक अथवा आगामी आदेश होने तक स्तम्भ ( 3 ) में वर्णित स्थान से स्थानांतरित कर स्तम्भ ( 5 ) में वर्णित कुटुम्ब न्यायालय में पदस्थ करता है:-

नाम

क्रं.

कहां से (2)

(3) (1)

1

इन्दौर श्री प्रहलाद सिंह पाटीदार, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, इन्दौर.

2 श्री भागचन्द मलैया ,

झाबुआ जिला एवं सत्र न्यायाधीश , झाबुआ.

सारणी कहां को

न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी (5)

(4)

उज्जैन

अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , उज्जैन की हैसियत से श्री विनोद कुमार दुबे ( जूनियर ) के दिनांक 8-7-2016 को रिक्त होने वाले स्थान पर.

सागर

प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , सागर की हैसियत से रिक्त स्थान पर .

भाग 1 ]

2435

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जुलाई 2016

टिप्पणी:- 1. उपरोक्त सेवानिवृत्त होने जा रहे जिला न्यायाधीश को देय वेतन तथा भत्तों का निर्धारण मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय , नियम, 2002 के नियम 3 के अन्तर्गत होगा.

2. श्री भागचन्द मलैया की पदस्थापना, प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय, सागर में होने के फलस्वरूप श्री शिव मंगल सिंह प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , दमोह का प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , सागर का अतिरिक्त प्रभार प्रधान न्यायाधीश, सागर के पद पर श्री मलैया के कार्यभार ग्रहण करते ही स्वमेव निरस्त हो जावेगा.

जबलपुर, दिनांक 14 जून 2016

क्र. D - 1979-दो- 3-12-13.- श्रीमती ज्योत्सना मंगतानी , डिप्टी रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर को दिनांक 4 से 10. जून 2016 तक दोनों दिन सम्मिलित करके सात दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 11 एवं 12 जून 2016 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्रीमती ज्योत्सना मंगतानी, डिप्टी रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती ज्योत्सना मंगतानी उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो डिप्टी रजिस्ट्रार के पद पर कार्यरत रहतीं.

जबलपुर, दिनांक 20 जून 2016

क्र. C- 2472- दो - 2-41-2007 .- श्री संजीव कालगांवकर, एडिशनल डायरेक्टर, एम.पी.एस.जे.ए. , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर को दिनांक 22 से 25 जून 2016 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

अवकाश से लौटने पर श्री संजीव कालगांवकर, एडिशनल डायरेक्टर, एम.पी.एस.जे.ए. , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, मनोहर ममतानी , रजिस्ट्रार जनरल.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री संजीव कालगांवकर उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो एडिशनल डायरेक्टर के पद पर कार्यरत रहते.

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, यू. एस. दुबे, रजिस्ट्रार, Jabalpur, the 14th June 2016

No. C- 2346- III - 6-6-84 . In exercise of the powers conferred by sub - section (3 ) of Section 9 of the Code of Criminal Procedure , 1973 (Act No. 2 of 1974) and all other enabling provisions the High Court of Madhya Pradesh hereby to designates Shri Prakash Chandra Gupta , Special Judge under SC/ ST (POA) Act , Panna to be the Presiding Officer of the Court for trial of offences of Rape , Gang- rape , Murder with Rape and all other offences relating thereto for the District Head- quarter Panna in supersession of all its earlier notifica- tions in this regard in respect of Panna .

2436

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जुलाई 2016

जबलपुर, दिनांक 15 जून 2016

क्र. B - 2960- तीन-6-4-81- भाग-6.- मध्यप्रदेश डकैती और व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम, 1981 , ( अधिनियम क्रमांक 36 सन् 1981 ) की धारा 6 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को, प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर, एतद्वारा अपनी अधिसूचना क्रमांक बी- 4461 - तीन- 6-4-81- भाग-6 , दिनांक 3 अक्टूबर 2015 में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्ः-

संशोधन

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में अनुक्रमांक ( 1 ) तथा उससे संबंधित स्तंभ ( 2 ) में वर्णित वर्तमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जावें:-

अनुसूची

शासन द्वारा निर्मित स्पेशल कोर्ट का नाम क्रमांक

क्षेत्र जिसके लिए विशेष

न्यायाधीश की नियुक्ति की गई

अधिकारी का नाम एवं पदनाम विशेष न्यायाधीश की नियुक्ति के संबंध में

(2)

(3)

(4) (1)

राजस्व, जिला पन्ना

विशेष न्यायाधीश ( अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति) अत्याचार निवारण, अधिनियम, पन्ना. का न्यायालय .

1 श्री प्रकाशचन्द्र गुप्ता , विशेष न्यायाधीश (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति) अत्याचार निवारण, अधिनियम, पन्ना.

No. B - 2960- III-Pt-6-4-81 - VI . In exercise of the powers conferred by sub - section (2) of the Section 6 of Madhya Pradesh Dacoity Aur Vyapharan Prabhavit Kshetra Adhiniyam , 1981 (Act No. 36 of 1981 ) High Court of Madhya Pradesh , Jabalpur , hereby makes the following amendment in its Notification No. B - 3821 - III - 6-4-81 -Pt - VI , dated 26th July 2014, namely:-

AMENDMENT

Inthe Schedule of the said Notification in Serial No. ( 1 ) for the existing entries in Column No. (2) the following entries shall be substituted :-

SCHEDULE

Name of the Special Court established by the State Government .

Area for which the

appointment made in

Special Court

S. No. Name & Designation of Presiding Officer appointed in the Special Court

(3)

(4)

(2)

(1)

1

Revenue , District Panna.

Court of Special Judge , SC/ST (POA) Act , Panna.

Shri Prakesh Chandera Gupta, Special Judge SC/ ST (POA) Act , Panna .

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, विवेक सक्सेना , विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (डी.ई ) .

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 01 July 2016. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2016-07-01.27.Ordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2016-07-01.27.Ordinary.