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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

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Published 08 July 2016

Type
Ordinary
Gazette no.
28
Part
1
Identifier
in.gazette.madhya.2016-07-08.28.Ordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

मध्यप्रदेश शास

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सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 28]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 8 जुलाई 2016-आषाढ़ 17 , शक 1938

विषय-सूची

भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश , (2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.-स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.

(2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

4.- ( क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, भाग

(3 ) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,

(ख) ( 1 ) अध्यादेश , ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद्के अधिनियम,

(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम , ( 2 ) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल , दिनांक 13 जून 2016

क्र. ई. - 1-105-2016-5- एक.- श्री राजीव रंजन, भा.प्र.से. ( 1989 ) वि.क.अ. सह- आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त, मध्यप्रदेश ग्वालियर तथा पदेन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्वविभाग की सेवाएं भारत सरकार कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को भारत सरकार, वित्त मंत्रालय , व्यय विभाग में संयुक्त सचिव के पद पर नियुक्ति के लिये सौंपी जाती हैं .

क्र. ई. - 1-105-2016-5- एक- ( ए) .- श्री एस . सुहेल अली, भा.प्र.से. ( 1999 ) , वि.क.अ. सह - सचिव, राजस्व मंडल मध्यप्रदेश ग्वालियर को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त, भू- अभिलेख एवं बंदोबस्त मध्यप्रदेश ग्वालियर पदस्थ किया जाता है.

क्र. ई - 1-128-2016-5- एक. - इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 5 अप्रैल 2016 द्वारा श्री मोहित बुंदस, भाप्रसे ( 2011 ) , मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत एवं पदेन अपर कलेक्टर (विकास ) , सीधी की पदस्थापना अपर आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास, भोपाल के पद पर की गई है, और उक्त पद की समकक्षता मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत के संवर्गीय पद के समकक्ष की गई है.

2437

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2016.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 जुलाई 2016

2438

2. उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए अपर आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास, भोपाल के असंवर्गीय पद की समकक्षता " मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत " के स्थान पर " उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन " पढ़ा जाये.

भोपाल , दिनांक 14 जून 2016

क्र. ई- 5-937- आयएएस- लीव- 5- एक. ( 1 ) श्री आर. बी. प्रजापति, आयएएस, उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , वन विभाग को दिनांक 20 से 25 जून 2016 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 18 , 19 एवं 26 जून 2016 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री आर. बी. प्रजापति को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न, उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3 ) अवकाशकाल में श्री आर. बी. प्रजापति को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आर. बी. प्रजापति अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 15 जून 2016

क्र. ई- 5-532- आयएएस- लीव-5- एक. ( 1 ) श्रीमती सलीना सिंह, आयएएस. , मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी , मध्यप्रदेश एवं पदेन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विधि ( निर्वाचन ) विभाग को दिनांक 16 से 30 जून 2016 तक, पन्द्रह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2 ) श्रीमती सलीना सिंह की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री एस. एस. बंसल, भाप्रसे विकअ- सह- संयुक्त निर्वाचन पदाधिकारी तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन , विधि एवं विधायी कार्य ( केवल निर्वाचन कार्य ) विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्रीमती सलीना सिंह को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी , मध्यप्रदेश एवं पदेन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , विधि (निर्वाचन) विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4 ) श्रीमती सलीना सिंह द्वारा मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश एवं पदेन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विधि (निर्वाचन )विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री एस . एस. बंसल उक्त प्रभार से मुक्त होंगे .

(5 ) अवकाशकाल में श्रीमती सलीना सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती सलीना सिंह अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.

भोपाल, दिनांक 16 जून 2016

क्र. ई- 5-606- आयएएस- लीव-5- एक. ( 1 ) श्री पंकज अग्रवाल, आयएएस , प्रमुख सचिव , लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग एवं प्रबंध संचालक, जल निगम को दिनांक 7 से 17 जून 2016 तक, ग्यारह दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री पंकज अग्रवाल को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव , लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग एवं प्रबंध संचालक, जल निगम के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3 ) अवकाशकाल में श्री पंकज अग्रवाल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री पंकज अग्रवाल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई- 5-670- आयएएस लीव - 5- एक. ( 1 ) श्रीमती अलका उपाध्याय , आयएएस. , प्रमुख सचिव, अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग को दिनांक 6 से 10 जून 2016 तक, पांच दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 5 जून 2016 एवं 11 , 12 जून 2016 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती अलका उपाध्याय को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्रीमती अलका उपाध्याय को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती अलका उपाध्याय अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.

क्र. ई - 5-689- आयएएस लीव- 5- एक. ( 1 ) श्री उमाकांत उमराव, आयएएस. , आयुक्त, उच्च शिक्षा तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग तथा परियोजना संचालक, राष्ट्रीय उच्च शिक्षा मिशन को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 जुलाई 2016

भाग 1 ]

25 फरवरी 2016 द्वारा दिनांक 30 अप्रैल से 18 मई 2016 तक, उन्नीस दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, में आंशिक संशोधन करते हुए अब उन्हें दिनांक 3 से 20 मई 2016 तक, अठारह दिन का पुनरीक्षित एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 21 एवं 22 मई 2016 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है .

(2) शेष कंडिकाएं समसंख्यक आदेश दिनांक 25 फरवरी 2016 अनुसार यथावत्.

क्र. ई- 5-778- आयएएस-लीव- एक- 5.- ( 1 ) श्री मनीष कुमार श्रीवास्तव, भाप्रसे आयुक्त- सह- पंजीयक सहकारी संस्थाएं तथा प्रबंध संचालक, राज्य सहकारी तिलहन उत्पादक संघ को दिनांक 15 से 23 जून 2016 तक नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2 ) अवकाश से लौटने पर श्री मनीष कुमार श्रीवास्तव को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न, आयुक्त- सह-पंजीयक सहकारी संस्थाएं तथा प्रबंध संचालक, राज्य सहकारी तिलहन उत्पादक संघ के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3 ) अवकाशकाल में श्री मनीष कुमार श्रीवास्तव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मनीष कुमार श्रीवास्तव अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई- 5-832- आयएएस- लीव- 5 - एक.- ( 1 ) श्री अश्विनी कुमार राय, आयएएस. , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पशुपालन विभाग को दिनांक 23 मई से 17 जून 2016 तक, छब्बीस दिन का एक्स इंडिया अर्ध - वैतनिक अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 21 , 22 मई एवं 18 , 19 जून 2016 के सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2 ) अवकाश से लौटने पर श्री अश्विनी कुमार राय को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, पशुपालन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3 ) अवकाशकाल में श्री अश्विनी कुमार राय को नियमानुसार अवकाश वेतन एवं भत्ता की पात्रता होगी.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अश्विनी कुमार राय अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई- 5-870 - आयएएस- लीव- 5 - एक.- ( 1 ) श्री अविनाश लवानिया, आयएएस. , आयुक्त, नगरपालिक निगम , उज्जैन को दिनांक 21 से 27 जून 2016 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश इस शर्त के साथ स्वीकृत किया जाता कि वे अवकाश पर प्रस्थान करने के पूर्व सिंहस्थ की लेखाओं को फायनल करेंगे.

2439 (2 ) श्री अविनाश लवानिया की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री आशीष सिंह , भाप्रसे अपर आयुक्त, नगरपालिक निगम, उज्जैन को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, सौंपा जाता है .

(3) अवकाश से लौटने पर श्री अविनाश लवानिया को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न आयुक्त, नगरपालिक निगम, उज्जैन के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री अविनाश लवानिया द्वारा आयुक्त, नगरपालिक निगम, उज्जैन का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री आशीष सिंह , भाप्रसे उक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री अविनाश लवानिया को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अविनाश लवानिया अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई -5-872- आयएएस- लीव-5- एक.- ( 1 ) श्रीमती प्रियंका दास, आयएएस . , कलेक्टर, जिला टीकमगढ़ को दिनांक 14 से 24 जून 2016 तक, ग्यारह दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) श्रीमती प्रियंका दास की अवकाश अवधि में श्री अजय कटेसरिया, भाप्रसे मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत एवं अपर कलेक्टर ( विकास ) जिला टीकमगढ़ को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, कलेक्टर जिला टीकमगढ़ का प्रभार सौंपा जाता है.

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्रीमती प्रियंका दास को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला टीकमगढ़ के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्रीमती प्रियंका दास द्वारा कलेक्टर, जिला टीकमगढ़ का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री अजय कटेसरिया उक्त प्रभार से मुक्त होंगे .

(5) अवकाशकाल में श्रीमती प्रियंका दास को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती प्रियंका दास अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.

क्र. ई - 5-887 - आयएएस- लीव - 5- एक.- ( 1 ) श्री अभिजीत अग्रवाल, आयएएस. , मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, होशंगाबाद को दिनांक 13 से 25 जून 2016 तक, तेरह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 11 , 12 एवं 26 जून 2016 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2440

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 जुलाई 2016

(2) श्री अभिजीत अग्रवाल की अवकाश अवधि में श्री वीरेन्द्र रावत, उपायुक्त, नर्मदापुरम संभाग , होशंगाबाद को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, होशंगाबाद का प्रभार सौंपा जाता है .

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री अभिजीत अग्रवाल को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक स्थानापन्न मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, होशंगाबाद के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री अभिजीत अग्रवाल द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, होशंगाबाद का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री वीरेन्द्र रावत उक्त प्रभार से मुक्त होंगे .

(5) अवकाशकाल में श्री अभिजीत अग्रवाल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अभिजीत अग्रवाल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

क्र. ई-5-892 - आयएएस-लीव- 5- एक. ( 1 ) श्री आशीष सिंह, आयएएस. , अपर आयुक्त, नगरपालिक निगम, उज्जैन को दिनांक 13 से 17 जून 2016 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 12 एवं 18, 19 जून 2016 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान कीजाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री आशीष सिंह को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर आयुक्त, नगरपालिक निगम, उज्जैन के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री आशीष सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आशीष सिंह, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

क्र. ई - 5-902 - आयएएस- लीव- 5- एक.- ( 1 ) श्री रजनीश श्रीवास्तव, आयएएस. , कलेक्टर, जिला नीमच को दिनांक 23 अप्रैल से 3 मई 2016 तक, ग्यारह दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.

(2 ) अवकाश से लौटने पर श्री रजनीश श्रीवास्तव को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला नीमच के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3 ) अवकाशकाल में श्री रजनीश श्रीवास्तव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री रजनीश श्रीवास्तव अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

[ भाग 1 क्र. ई - 5-959 - आयएएस-लीव-5-एक ( 1 ) श्री फ्रेंक नोबल ए. , आयएएस. , अनुविभागीय अधिकारी, सीहोरा जिला जबलपुर को दिनांक 13 से 27 जून 2016 तक, पन्द्रह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 11 एवं 12जून 2016 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री फ्रेंक नोबल ए. को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक , स्थानापन्न अनुविभागीय अधिकारी , सीहोरा जिला जबलपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री फ्रेंक नोबल ए. को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री फ्रेंक नोबल ए. अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई- 5-988- आयएएस-लीव -5- एक. ( 1 ) श्रीमती उमा माहेश्वरी आर. , आयएएस . , सहायक कलेक्टर, जिला जबलपुर को दिनांक 13 से 27 जून 2016 तक, पन्द्रह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 11 एवं 12जून 2016 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है .

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती उमा माहेश्वरी आर. को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सहायक कलेक्टर, जिला जबलपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3 ) अवकाशकाल में श्रीमती उमा माहेश्वरी आर. को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती उमा माहेश्वरी आर. अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.

भोपाल, दिनांक 17 जून 2016

क्र. ई-5-672- आयएएस-लीव-5- एक. ( 1 ) श्री सचिन सिन्हा, आयएएस. , संचालक, आरसीव्हीपी नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी तथा सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खेल एवं युवक कल्याण विभाग को दिनांक 20 जून से 2 जुलाई 2016 तक, तेरह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 18 , 19 जून एवं 3 जुलाई 2016 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) श्री सचिन सिन्हा की अवकाश अवधि में खेल एवं युवक कल्याण विभाग का प्रभार श्री शिवशेखर शुक्ला, भाप्रसे सचिव, खनिज साधन विभाग तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश खनिज साधन निगम को अस्थायी रूप से , आगामी तक, सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री सचिन सिन्हा को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न संचालक, आरसीव्हीपी नरोन्हा 2441

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 8 जुलाई 2016

भाग 1 ]

प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी तथा सचिव , मध्यप्रदेश शासन, खेल एवं युवक कल्याण विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री सचिन सिन्हा द्वारा संचालक, आरसीव्हीपी नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी तथा सचिव, मध्यप्रदेश शासन , खेल एवं युवक कल्याण विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री शिवशेखर शुक्ला, भाप्रसे खेल एवं युवक कल्याण विभाग के प्रभार से मुक्त होंगे .

(5 ) अवकाशकाल में श्री सचिन सिन्हा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सचिन सिन्हा, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

भोपाल, दिनांक 21 जून 2016

क्र. ई -5-671 - आयएएस- लीव - एक- 5.- ( 1 ) श्रीमती दीपाली रस्तोगी , आयएएस. , आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएं, मध्यप्रदेश तथा आयुक्त, खाद्य सुरक्षा, नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन तथा पंजीयन महानिरीक्षक एवं अधीक्षक मुद्रांक मध्यप्रदेश तथा पदेन सचिव, वाणिज्यिक कर विभाग को समसंख्यक आदेश दिनांक 16 मई 2016 द्वारा दिनांक 26 मई से 25 जून 2016 तक, इकतीस दिन का चाइल्ड केयर अवकाश स्वीकृत किया गया था तथा समसंख्यक आदेश दिनांक 18 मई 2016 द्वारा उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए, उन्हें दिनांक 18 मई से 17 जून 2016 तक, इकतीस दिन का संशोधित/पुनरीक्षित चाइल्ड केयर लीव स्वीकृत किया गया है, के अनुक्रम में अब उन्हें दिनांक 18 जून से 8 जुलाई 2016 तक, इक्कीस दिन का चाइल्ड केयर अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2 ) शेष कंडिकाएं समसंख्यक आदेश दिनांक 16 मई 2016 अनुसार यथावत्.

क्र. ई- 5-817- आयएएस- लीव - 5- एक. ( 1 ) श्री राहुल जैन, आयएएस. , कलेक्टर जिला रीवा को समसंख्यक आदेश दिनांक 24 मई 2016 द्वारा दिनांक 13 से 17 जून 2016 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, एतद्वारा निरस्त करते हुए, उन्हें, अब दिनांक 20 से 23 जून 2016 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 18, 19 जून 2016 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की भी अनुमति प्रदान की जाती है.

(2 ) श्री राहुल जैन की अवकाश अवधि में श्री कर्मवीर शर्मा, आयुक्त, नगर निगम रीवा को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, कलेक्टर जिला रीवा का प्रभार सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री राहुल जैन को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर जिला रीवा के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(4) श्री राहुल जैन द्वारा कलेक्टर जिला रीवा का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री कर्मवीर शर्मा कलेक्टर, जिला रीवा के प्रभार से मुक्त होंगे.

(5 ) अवकाशकाल में श्री राहुल जैन को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

( 6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राहुल जैन, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 22 जून 2016

क्र. ई-5-907 - आयएएस- लीव- 5- एक. ( 1 ) श्री प्रमोद कुमार गुप्ता, आयएएस. , संचालक, तकनीकी शिक्षा तथा पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन , तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग तथा अपर सचिव, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग को दिनांक 22 जून से 2 जुलाई 2016 तक, ग्यारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

(2) अवकाश से लौटने पर श्री प्रमोद कुमार गुप्ता को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न संचालक, तकनीकी शिक्षा तथा पदेन अपर सचिव , मध्यप्रदेश शासन, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग तथा अपर सचिव , नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री प्रमोद कुमार गुप्ता को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री प्रमोद कुमार गुप्ता अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 23 जून 2016

क्र. ई.13-17-2016-5- एक. राज्य शासन निम्नलिखित भा.प्र.से. अधिकारियों को मिड केरियर ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर आईएएस आफिसर्स (फेस-4 राउन्ड-11 ) , दिनांक 27 जून 2016 से 22 जुलाई 2016 तक आयोजित प्रशिक्षण में भाग लेने की अनुमति के क्रम में प्रशिक्षण हेतु नामांकित अधिकारी की प्रशिक्षण अवधि में उनके पद का प्रभार उनके नाम के समक्ष दर्शाये अधिकारी को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है:-

प्रभार जिन्हें सौंपा जाता है क्र. नाम अधिकारी एवं पद जिन्हें प्रशिक्षण में भाग लेना है

(1)

1

(2) श्री फैज अहमद किदवई, भाप्रसे ( 1996 ) , प्रबंध संचालक, म. प्र. राज्य नागरिक आपूर्ति निगम,

(3) श्री अजातशत्रु श्रीवास्तव, भाप्रसे ( 1996) , पुरातत्व एवं संग्रहालय , भोपाल. आयुक्त- सह-संचालक, भोपाल.

2442

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 जुलाई 2016

(3)

(2)

(1)

2 श्री मुकेश चंद गुप्ता , भाप्रसे (1998 ) , प्रबंध संचालक, म. प्र. पूर्व क्षेत्र विद्युत् वितरण कं. लिमिटेड, जबलपुर.

श्री संजय शुक्ला, भाप्रसे ( 1994) , प्रबंध संचालक, म. प्र. पॉवर मैनेजमेंट कं. लिमिटेड जबलपुर तथा पदेन सचिव, ऊर्जा विभाग.

3 श्रीमती जयश्री कियावत, भाप्रसे (2000) , आयुक्त महिला सशक्तिकरण म. प्र. तथा पदेन प्रबंध संचालक, महिला वित्त एवं विकास निगम .

श्रीमती पुष्पलता सिंह, भाप्रसे ( 1998) , आयुक्त, एकीकृत बाल विकास सेवा, म. प्र . तथा पदेन मिशन संचालक, अटल बिहारी वाजपेयी बाल आरोग्य एवं पोषण मिशन .

श्रीमती स्मिता भारद्वाज, भाप्रसे ( 1992) , प्रबंध संचालक, म. प्र. वित्त निगम, इन्दौर.

4 श्रीमती रेनु पंत, भाप्रसे (2000) , आयुक्त (फील्ड) नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, इन्दौर .

क्र. ई- 5-576 - आयएएस- लीव- 5 - एक. ( 1 ) डॉ. राजेश राजौरा , आयएएस. , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग को दिनांक 27 जून 2016 से 2 जुलाई 2016 तक छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 26 जून एवं 3 जुलाई 2016 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2 ) डॉ. राजेश राजौरा की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री पी. सी. मीना, भाप्रसे, कृषि उत्पादन आयुक्त, मध्यप्रदेश को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.

(3 ) अवकाश से लौटने पर डॉ. राजेश राजौरा को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(4 ) डॉ. राजेश राजौरा द्वारा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री पी . सी. मीना उक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में डॉ. राजेश राजौरा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. राजेश राजौरा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई- 5-768 - आयएएस- लीव-5- एक. ( 1 ) श्री संदीप यादव , आयएएस. , आयुक्त- सह- संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश को समसंख्यक आदेश दिनांक 25 मई 2016 द्वारा दिनांक 1 से 10 जून 2016 तक, दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था , में आंशिक संशोधन करते हुए अब उन्हें दिनांक 1 से 9 जून 2016 तक, नौ दिन का संशोधित/पुनरीक्षित अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.

( 2) शेष कंडिकाएं समसंख्यक आदेश दिनांक 25 मई 2016 अनुसार यथावत्.

भोपाल, दिनांक 24 जून 2016

क्र. ई- 1-221-2016-5-एक.- श्री प्रकाश चन्द्र जांगरे, भाप्रसे (2004 ) कलेक्टर, कटनी को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , मंत्रालय , भोपाल पदस्थ किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अॅन्टोनी डिसा, मुख्य सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल , दिनांक 15 जून 2016

फा. क्र. 3 (ए) 5-2016- इक्कीस- ब ( एक ) -2203 .- राज्य शासन, उच्चतर न्यायिक सेवा के सदस्य श्री दिलीप कुमार मिश्र, जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनूपपुर को उनके द्वारा दिनांक 4 मई 2016 को प्रस्तुत सूचना- पत्र के अनुक्रम में मध्यप्रदेश डिस्ट्रीक्ट एवं सेशन जजेस (डेथ- कम- रिटायरमेंट बेनेफिट ) रूल्स , 1964 के नियम -2,3 सहपठित ऑल इंडिया सर्विसेस (डेथ कम- रिटायरमेंट बेनेफिट) रूल्स, 1958 के नियम 16 ( 2 - ए) के अंतर्गत उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर स्वैच्छिक सेवानिवृत्त होने के लिए अनुज्ञात किया जाता है तथा उन्हें दिनांक 4 अगस्त 2016 के अपराह्न से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की स्वीकृति प्रदान करता है .

भाग 1 ]

2443

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 जुलाई 2016

भोपाल, दिनांक 28 जून 2016

फा. क्र. 1-1-2002-इक्कीस- ब ( एक )-2364.- राज्य शासन, उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 ( 1984 का सं. 66 ) की धारा 4 सपठित मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम, 2002 के नियम 3 के अन्तर्गत उच्चतर न्यायिक सेवा के निम्नलिखित न्यायिक अधिकारियों को ( नवीन पदस्थापना) पीठासीन अधिकारी , कुटुम्ब न्यायालयों के पद पर एतद्वारा उनके पदभार ग्रहण करने के दिनांक से 62 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक अथवा आगामी आदेश होने तक नियुक्त करता है :-

62वर्ष की

पदस्थापना

नाम

क्र.

आयु पूर्ण

करने का

दिनांक

(4)

(3)

(1) (2)

12-7-2018 1 डॉ. मोहम्मद शमीम प्रिंसीपल रजिस्ट्रार,

म. प्र. उच्च न्यायालय

जबलपुर, खंडपीठ इंदौर.

31-7-2018

सोलहवें अतिरिक्त

2 श्री भारत सिंह जारा

जिला न्यायाधीश , इंदौर.

13-8-2018 3 श्री जयराम सिंह कटारिया.

विशेष न्यायाधीश, एससी/एसटी

(अत्याचार निवारण ) एक्ट, जिला टीकमगढ़.

25-8-2018 4 श्रीमती कनकलता सोनकर.

जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छतरपुर.

30-9-2018 5 श्रीमती दुर्गा डाबर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गुना.

30-9-2018

जिला एवं सत्र

6 श्री शिशिर कांत चौबे.

न्यायाधीश, रायसेन.

उक्त अधिकारियों को देय वेतन तथा भत्ते का निर्धारण मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम, 2002 के नियम 3 के अन्तर्गत विकलनीय होगा.

फा. क्र. I- 1-2002- इक्कीस- ब ( एक ) -2365.- राज्य शासन, एतद्वारा मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की अनुशंसा दिनांक 4 जून 2016 को मान्य करते हुए श्री अवधेश कुमार पाण्डेय, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , रीवा मध्यप्रदेश का त्यागपत्र तत्काल प्रभाव से स्वीकृत करता है.

फा. क्र. 17 ( ई ) -51-2005- इक्कीस- ब( एक) .- राज्य शासन, एतद्वारा , उच्च न्यायिक सेवा के निम्नलिखित अधिकारीगण की सेवाएं, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग , म. प्र. शासन की अधिसूचना क्रमांक 5-4-2013- उनतीस -2, दिनांक 21 जून 2016 द्वारा उनकी नियुक्ति जिला उपभोक्ता फोरम में अध्यक्ष के पद पर प्रतिनियुक्ति पर किये जाने के फलस्वरूप अस्थायी रूप से, आगामी आदेश होने तक, उनके द्वारा उक्त पद का कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग , म. प्र . शासन को सौंपता है:-

क्र.

नाम व पद

प्रतिनियुक्ति की पदस्थापना

का स्थान (2)

(3)

(1)

1 श्री अनिल कुमार भाटिया, द्वितीय अपर जिला

अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, शिवपुरी.

न्यायाधीश, अशोकनगर.

2

अध्यक्ष , जिला उपभोक्ता फोरम, विदिशा.

श्री कृष्ण गोपाल सुरेका, चतुर्थ अपर जिला

न्यायाधीश, कटनी.

अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, मंदसौर.

श्री विनोद कुमार द्विवेदी, सत्रहवें अपर जिला न्यायाधीश, इन्दौर. 3

फा. क्र. 17 ( ई ) -81-2005 - इक्कीस- ब ( एक) .- राज्य शासन, उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारी श्रीमती अनुराधा शुक्ला, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश , भोपाल की सेवाएं लोकायुक्त संगठन, भोपाल में विधिक सलाहकार के पद पर अस्थायी रूप से , आगामी आदेश होने तक , उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करने हेतु एतद्वारा मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग को सौंपता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, विरेन्दर सिंह , प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 23 जून 2016

फा. क्र. 1 ( बी ) 06-2004- इक्कीस ब ( दो ) .- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 24 की उपधारा (3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, निम्नलिखित अधिवक्ताओं को उनके नाम के समाने दर्शाये अनुसार पद पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष अथवा 62 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर, जो भी पहले हो तक की अवधि के लिये 2444

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 जुलाई 2016

नीमच सत्र खण्ड के नीमच राजस्व जिले के लिए एतद्वारा, नियुक्त करता है:-

नाम

पद

क्र.

(3)

(2)

(1)

1 श्री विनोद शर्मा (जन्मतिथि 17-9-60)

अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/ अतिरिक्त लोक अभियोजक, जिला नीमच.

2 श्री गोविन्द सैनी (जन्मतिथि 22-6-65 )

अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/ अतिरिक्त लोक अभियोजक, जिला नीमच .

3 श्रीमती सुनीता चौधरी (जन्मतिथि 18-5-1972 )

अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/ अतिरिक्त लोक अभियोजक, जिला नीमच.

4 श्री श्याम समदानी (जन्मतिथि 26-6-1960 )

अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/ अतिरिक्त लोक अभियोजक, तहसील मनासा, जिला नीमच.

यह नियुक्ति सामान्य पदावधि समाप्त होने के पूर्व बिना कोई कारण बताये किसी भी समय कोई सूचना दिए बिना समाप्त की जा सकती है.

भोपाल, दिनांक 27 जून 2016

फा. क्र . 2298 - इक्कीस - ब ( दो ) .- राज्य शासन , लोकायुक्त संगठन, कार्यालय के पत्र क्रमांक 3996- विपुस्था/-स्था-2016, दिनांक 13 जून 2016 के अनुक्रम में माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ इन्दौर में विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त संगठन भोपाल मध्यप्रदेश के दाण्डिक प्रकरणों, अपील पुनरीक्षण एवं अन्य विविध दाण्डिक प्रकरणों में विशेष पुलिस स्थापना ( लोकायुक्त संगठन ) भोपाल की

[ भाग 1 ओर से पैरवी करने हेतु श्री आनंद सोनी , अधिवक्ता, अधिवक्ता इन्दौर को श्री अरविन्द गोखले , अधिवक्ता के कार्यकाल समाप्त होने के दिनांक 19 जून 2016 होने पर मासिक पारिश्रमिक राशि 40,000/- ( चालीस हजार ) पर धारा 24 ( 8 ) दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत पदभार ग्रहण करने के दिनांक से तीन वर्ष की अवधि के लिये विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करता है. इसके अलावा वे संबंधित प्रकरण का स्टेशनरी आदि का अनुषांगिक व्यय पा सकेंगे .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जे. के. वैद्य , सचिव.

वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल भोपाल , दिनांक 21 अप्रैल 2016

क्र. एफ - 11-11-2016- बी- ग्यारह. उद्योग संवर्धन नीति, 2010 एवं कार्य योजना की कंडिका क्रमांक 14.4 के अन्तर्गत विभागीय आदेश क्रमांक 20-1-2010- बी-ग्यारह , दिनांक 4 जनवरी 2011 द्वारा जारी मार्गदर्शी बिन्दु एवं मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम, 2015 की कंडिका क्रमांक 4 ( 2 ) में उल्लेखित प्रावधान अनुसार निम्नलिखित क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है:-

जिला

क्रमांक औद्योगिक क्षेत्र का नाम

क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)

(4)

(3)

(1)

(2)

128.02

भोपाल

1 नवीन औद्योगिक क्षेत्र बगरौदा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, व्ही. के. बरोनिया, उपसचिव.

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 15 जून 2016

क्र. एफ- 5-25-97 -उन्तीस- 2.- राज्य शासन , एतद्वारा , उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 ( 1986 का. सं. 68 ) की धारा 7 की उपधारा ( 1 ) के प्रावधानों के अंतर्गत इस अधिसूचना के जारी होने के दिनांक से मध्यप्रदेश राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद् का गठन निम्नानुसार करता है:-

क्र.

नाम (2) (1)

1

पद (3)

अध्यक्ष माननीय मंत्री, मध्यप्रदेश शासन, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

2

पदेन सदस्य अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, मध्यप्रदेश शासन , खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, मंत्रालय.

भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 जुलाई 2016

(2) (1).

3 आयुक्त, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मध्यप्रदेश भोपाल 4 प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लि. , भोपाल 5 प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश वेअर हाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक्स कारर्पोरेशन भोपाल

6 आयुक्त एवं पंजीयक, सहकारी संस्थायें, भोपाल 7 रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग , भोपाल 8 महाप्रबंधक, भारतीय खाद्य निगम, क्षेत्रीय कार्यालय , भोपाल 9 नियंत्रक, नाप- तौल मध्यप्रदेश भोपाल 10 राज्य समन्वयक, तेल उद्योग , इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन , भोपाल 11 भारत सरकार के उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा नामांकित 12 भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा नामांकित

13 भारत सरकार के सूचना प्रकाशन विभाग द्वारा नामांकित 14 भारत सरकार के स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा नामांकित 15 भारत सरकार के खेल एवं युवक कल्याण विभाग द्वारा नामांकित 16 श्री संजय पाठक, विधायक, विजयराघवगढ़ , जिला-कटनी 17

2445 (3)

पदेन सदस्य

पदेन सदस्य

पदेन सदस्य

पदेन सदस्य

पदेन सदस्य

पदेन सदस्य

पदेन सदस्य

पदेन सदस्य

सदस्य

सदस्य

सदस्य

सदस्य

सदस्य

सदस्य

सदस्य

श्रीमती नीता पटेरिया पत्नी डॉ. एस. पी . पटेरिया, बाहुबली चौक के पास सिवनी, मध्यप्रदेश

18

सदस्य

श्रीमती संपतिया उईके पति स्वर्गीय श्री संजय उईके, सी -2 सिविल लाईन नेहरू स्मारक के पास मण्डला मध्यप्रदेश.

19 श्री सिद्धार्थ मलैया पिता श्री संजय मलैया, विजय आयल मिल, दमोह 20

सदस्य

सदस्य

श्री वीर विक्रम सिंह पिता श्री राजवर्धन सिंह, भानु निवास भोपाल रोड नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ म. प्र.

21

सदस्य

श्री कांति यादव पिता स्वर्गीय श्री किशोरी लाल यादव, मु.पो. मलाजपुर तहसील चिंचोली जिला बैतूल.

22

सदस्य

श्री भरत लाल तलवारे पिता स्वर्गीय श्री सनुकलाल तलवारे, ग्राम पोस्ट रेलवाही तहसील बिरसा जिला बालाघाट.

23

सदस्य

श्रीमती ज्योति बरकड़े पति श्री नरोत्तम बरकड़े ग्राम गुदमा, तहसील बैहर, बालाघाट

24 श्री भगवानदास गुप्ता पिता श्री रामचन्द्र गुप्ता , ग्राम पीपरी जिला देवास 25

सदस्य

सदस्य

श्री ब्रजमोहन ( छोटू) शास्त्री पिता श्री हरिनारायण शास्त्री, 166 एल.आई.जी. कालोनी धार

26

सदस्य

श्री नारायण भिंडे पिता श्री किशन सिंह भिंडे, ग्राम डुकनी , वि. ख. निरसपुर, तहसील कुक्षी जिला धार म. प्र.

27 श्री विप्लव जैन पिता श्री कमल जैन, 51 , न्यू रोड़ रतलाम जिला रतलाम 28

सदस्य

सदस्य

श्री अजय वर्मा पिता श्री भेरूलाल जी वर्मा, 18, डॉ. राजेन्द्र प्रसाद मार्ग वार्ड क्रमांक 13, भीकनगांव जिला खरगोन.

29

सदस्य

श्री राजेन्द्र राठौर पिता श्री रायसिंह राठौर, 10 विवेकानंद कालोनी सनावद रोड खरगौन

30

सदस्य

श्रीमती योजनागंधा सिंह पति श्री महेन्द्र प्रताप सिंह निवासी ग्राम उमरधा थाना बनखेड़ी जिला होशंगाबाद.

[ भाग 1 2446

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 जुलाई 2016

(3)

(2)

(1)

सदस्य 31 श्री वैद्य प्रकाश विश्नोई पिता स्वर्गीय श्री रामधार विश्नोई मिडिल स्कूल के सामने इन्दौर रोड हरदा म. प्र.

सदस्य 32 श्री पदम पटेल पिता श्री हरगोविन्द पटेल, मु. पो. सिराली तहसील सिराली जिला हरदा

सदस्य 33 श्री हीरेन्द्र सिंह बघेल पिता श्री रामनरेश सिंह बघेल निवासी बगहा वार्ड क्रमांक-3 पावर हाउस के पास सतना.

सदस्य 34 श्री राकेश सोनी पिता श्री बंसत राव सोनी , 49 सोनी का बाडा रामगंज सराफा बाजार खण्डवा

सदस्य 35 श्री कौशल मेहरा पिता स्वर्गीय श्री आनन्दी लाल मेहरा , मकान नं. 38 , 39 जै. एल . किशोर नगर खण्डवा.

सदस्य 36 श्री संतोष सिटोके पिता श्री कृष्णा सिटोके, ग्राम पोस्ट आशापुर तहसील खालवा जिला खण्डवा

सदस्य 37 श्री जयंत सिंह पिता श्री नागेन्द्र सिंह धूपछांव, राजनिवास के पीछे , रीवा

सदस्य 38 श्री राम तिवारी पिता श्री लक्ष्मी नारायण तिवारी , एस.एन. - 06 चार बंगला रोड प्रोफेसर कालोनी, भोपाल.

सदस्य 39 कु. नीरज सिंह पिता श्री ठाकुर अनुप सिंह बी-2, 103 पारस हर्मिटेड, होशंगाबाद, रोड भोपाल

सदस्य 40 श्री मनींष माथुर पिता स्वगीय आर. एस. माथुर, एच 64 बाघीरा अपार्टमेंन्ट ई -5 अरेरा कालोनी भोपाल.

सदस्य 41 श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह तोमर पिता श्री नरेन्द्र सिंह तोमर आय नगर, मुरार जिला ग्वालियर, म. प्र.

सदस्य 42 श्री शुभम मिश्रा पिता श्री अजय मिश्रा 261 विजयानगर एक्सटेंशन नियर चेतनपुरी ग्वालियर

सदस्य 43 श्री अभिषेक भार्गव पिता श्री गोपाल भार्गव, भगतसिंह गढ़ाकोटा सागर

सदस्य 44 श्री प्रदीप गुप्ता पिता श्री रामकिशोर गुप्ता , वार्ड क्रमांक-१ , ब्लाक वाली गली सीता सेन्टर स्कूल के सामने ( नावली वाले ) करैरा जिला शिवपुरी म. प्र.

सदस्य 45 श्रीमती वैशाली महाले पति श्री वासुदेव महाले, जलाराम वार्ड, पांर्दुना तहसील पांर्दुना, जिला छिन्दवाड़ा.

सदस्य 46 श्रीमती सुशीला सिंह पति श्री रविनंदन सिंह 407 , साउथ सिविल लाईन नवयुग कालेज के सामने जबलपुर.

सदस्य 47 श्रीमृती रमा राघव पति श्री रघुदीप सिंह राघव ओल्ड परासिया इन्दौर

सदस्य 48 श्री आकाश विजयवर्गीय पिता श्री कैलाश विजयवर्गीय, 880/9 नंदानगर इन्दौर

सदस्य 49 श्री यादबिन्दर सिंह संधु पिता स्वर्गीय श्री नायब सिंह संधु, 404 रायल पेलेस 12/2 न्यूपलासिया, इन्दौर.

2. उक्त मध्यप्रदेश राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद् का कार्यकाल अधिसूचना जारी होने की तिथि से तीन वर्ष अथवा आगामी आदेश जो भी पहले हो तक होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

बी. के. चन्देल, उपसचिव.

2447

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 जुलाई 2016

भाग 1 ]

महिला एवं बाल विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 25 जून 2016

क्र. 1476-1168-2016- पचास- 2.- दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 की धारा 8 (ख ) ( 4 ) अन्तर्गत दहेज प्रतिषेध अधिकारी (जिला विधिक सहायता अधिकारी ) को अधिनियम के अधीन उनके कृत्यों के प्रभावी संपादन में, सलाह एवं सहायता देने के प्रयोजन हेतु 48 जिलों में दहेज सलाहकार बोर्ड का गठन किया गया है, जिसकी सूची निम्नानुसार है:-

जबलपुर संभाग 1

जिला-छिन्दवाड़ा 1

प्रस्तावित नाम

(2)

क्र. (1)

1.

श्रीमती अनीता तिवारी

श्रीमती नीता मालवी 2.

श्रीमती कनकलता सिसौदिया 3.

4.

श्री गोविन्द सिंह राजपूत 5.

श्री विनोद तिवारी

जिला-नरसिंहपुर 2

1.

श्रीमती संगीता शर्मा 2.

श्री प्रवीण कश्यप

3.

श्रीमती गुलाब गुप्ता

श्रीमती मिथलेश शर्मा 4.

श्री गौरी शंकर खेमरिया 5.

जिला-बालाघाट 3

श्रीमती फिरोजा खान 1.

2.

डॉ. अंजु सिंह ठाकुर 3.

सुश्री मीना कुर्वे

श्रीमती शीला सिंह 4.

5.

श्री अशोक सागर मिश्र जिला-मंडला 4

श्रीमती निर्मला चौबे 1.

श्रीमती प्रीति पटेल 2.

3.

श्रीमती पुष्पा ज्योतिषी 4.

श्रीमती शक्ति विश्वकर्मा 5.

श्रीमती राजकुमारी मरावी

योग्यता

(4)

पद (3)

अधिवक्ता सह सामाजिक कार्यकर्ता अध्यक्ष

अधिवक्ता सह सामाजिक कार्यकर्ता सदस्य

अधिवक्ता सह सामाजिक कार्यकर्ता सदस्य

सदस्य

अधिवक्ता सह सामाजिक कार्यकर्ता सामाजिक कार्यकर्ता

सदस्य

अध्यक्ष

सामाजिक कार्यकर्ता

सामाजिक कार्यकर्ता

सदस्य

अधिवक्ता

सदस्य

सामाजिक कार्यकर्ता

सदस्य

सामाजिक कार्यकर्ता

सदस्य

अध्यक्ष

सामाजिक कार्यकर्ता प्राचार्य एच.एम. राही मेमोरियल शाला.

सामाजिक कार्यकर्ता

सदस्य

अधिवक्ता एवं सामाजिक कार्यकर्ता सदस्य

सदस्य

सामाजिक कार्यकर्ता

सामाजिक कार्यकर्ता

सदस्य

सामाजिक कार्यकर्ता

अध्यक्ष

समपर्ण महिला विकास केन्द्र

सदस्य

प्रवाहनी समिति

सदस्य

अधिवक्ता

सदस्य

अधिवक्ता

सदस्य 2448

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 जुलाई 2016

(2) (1)

जिला-सिवनी 5

1.

श्री अखिलश यादव 2.

सुश्री सरला रकासे 3.

श्री यशवंत सोनी 4.

श्री पूनाराम कुल्हाडे 5.

सुश्री याचना सोनी जिला-कटनी 6

1.

सुश्री राजेन्द्र कौर लांबा 2.

सुश्री मीरा भागर्व

श्रीमती आशा विश्वकर्मा 3.

4.

श्रीमती प्रीति सेन 5.

श्री एम. जे. ए. लूसियन जिला-जबलपुर 7

श्रीमती सरोज तिवारी 1.

2.

सुश्री वर्षा वैद्य

3.

श्री राजेश जैन

4.

सुश्री रोजर चौहान 5.

सुश्री नीतू पाण्डेय जिला डिण्डौरी 8

1.

श्रीमती सीमा गोयल 2 .

श्रीमती स्नेहलता ठाकुर

श्री मनीष नायक 3.

श्रीमती शक्ति परस्ते 4.

श्रीमती सरस्वती राव 5.

(3)

(4)

अध्यक्ष

अधिवक्ता

अधिवक्ता

सदस्य

सामाजिक कार्यकर्ता

सदस्य

सामाजिक कार्यकर्ता

सदस्य

सामाजिक कार्यकर्ता

सदस्य

सामाजिक कार्यकर्ता

अध्यक्ष

सामाजिक कार्यकर्ता

सदस्य

अधिवक्ता

सदस्य

सदस्य

परिवार परामर्शदाता

सामाजिक कार्यकर्ता

सदस्य

अध्यक्ष

सामाजिक कार्यकर्ता एवं अधिवक्ता सदस्य

सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी सामाजिक कार्यकर्ता

सदस्य

सदस्य

सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी सामाजिक कार्यकर्ता

सदस्य

अध्यक्ष

अधिवक्ता

सामाजिक कार्यकर्ता

सदस्य

सामाजिक कार्यकर्ता

सदस्य

सदस्य

सामाजिक कार्यकर्ता

सामाजिक कार्यकर्ता

सदस्य

भोपाल संभाग 2

जिला- भोपाल 9

1.

श्री रवि गोयल 2.

श्री अशोक सोनी 3.

श्री ललित तांतेड 4.

श्रीमती भारती अग्रवाल 5.

श्रीमती मीना नहारिया अधिवक्ता

अध्यक्ष

सामाजिक कार्यकर्ता

सदस्य

सामाजिक कार्यकर्ता

सदस्य

सामाजिक कार्यकर्ता

सदस्य

सदस्य

अधिवक्ता भाग 1 ]

2449

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 जुलाई 2016

(2) (1)

जिला-रायसेन 10

श्रीमती रीता पारे

1.

2.

सुश्री मोती राजपूत 3.

श्री यू. पी. एन. सक्सेना 4.

श्री पी. एन . साहू

श्री तारिक पाशा

5.

जिला-राजगढ़ 11

1.

श्री जितेन्द्र सिसोदिया 2.

सुश्री प्रीति समाधिया

श्रीमती सीमा शर्मा 3.

4.

श्री नीलेश जोशी

श्री मोहम्मद असलम खान 5.

जिला-सीहोर 12

श्री शरद जोशी

1.

2.

सुश्री राजू अग्रवाल

श्रीमती ममता त्रिपाठी 3.

4.

सुश्री नीता सिंह

5.

सुश्री राजेश्वरी मालवीय जिला-विदिशा 13

1 .

श्री मनीष श्रीवास्तव 2.

सुश्री निशा सिंह

श्रीमती सीमा शर्मा 3.

4.

श्री अतुल वर्मा

5.

श्री राम रघुवंशी

(4)

(3)

अध्यक्ष

अधिवक्ता

सामाजिक कार्यकर्ता

सदस्य

सामाजिक कार्यकर्ता

सदस्य

सामाजिक कार्यकर्ता

सदस्य

सामाजिक कार्यकर्ता

सदस्य

सामाजिक कार्यकर्ता

अध्यक्ष

सामाजिक कार्यकर्ता

सदस्य

सदस्य

अधिवक्ता

सामाजिक कार्यकर्ता

सदस्य

सामाजिक कार्यकर्ता/परामर्शदाता

सदस्य

अधिवक्ता

अध्यक्ष

सामाजिक कार्यकर्ता एवं अधिवक्ता सदस्य

सामाजिक कार्यकर्ता

सदस्य

सदस्य

सामाजिक कार्यकर्ता ( परिवार परामर्श केन्द्र ) अधिवक्ता

सदस्य

अध्यक्ष

पैरालीगल , वॉलेंटियर विधिक सेवा प्राधिकरण सदस्य

सामाजिक कार्यकर्ता एवं अधिवक्ता सामाजिक कार्यकर्ता

सदस्य

अधिवक्ता

सदस्य

सामाजिक कार्यकर्ता

सदस्य

संभाग नर्मदापुरम् 3

जिला-होशंगाबाद 14

1 .

श्रीमती उमा शिवहरे

श्रीमती शशिकला सोनी 2 .

3.

सुश्री पूजा अवस्थी

श्री अफरोज खान 4.

5.

सुश्री पूनम शर्मा सामाजिक कार्यकर्ता

अध्यक्ष

सामाजिक कार्यकर्ता

सदस्य

सदस्य

अधिवक्ता

सामाजिक कार्यकर्ता

सदस्य

सदस्य

सामाजिक कार्यकर्ता एवं अधिवक्ता 2450

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 जुलाई 2016

(2)

(1)

जिला-हरदा 15

1.

श्री वेदप्रकाश विश्नोई 2.

श्री ललित मालवीय 3.

सुश्री अवनी बंसल

श्रीमती रीना जोशी 4.

5.

श्रीमती सुधा पारे

जिला- बैतूल 16

1.

श्री विठ्ठल राव इंगले 2.

श्रीमती मीरा एन्थोरी

श्री कमलेश सिंह दांगी 3.

4.

श्रीमती नारायणी उपाध्याय 5.

श्री नरेन्द्र चौरसिया

(4)

(3)

सामाजिक कार्यकर्ता

अध्यक्ष

सामाजिक कार्यकर्ता

सदस्य

सामाजिक कार्यकर्ता एवं अधिवक्ता सदस्य

शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत

सदस्य

सामाजिक कार्यकर्ता

सदस्य

रिटायर डिप्टी कलेक्टर

अध्यक्ष

सामाजिक कार्यकर्ता

सदस्य

वरिष्ठ अधिवक्ता

सदस्य

अधिवक्ता

सदस्य

सदस्य

अधिवक्ता

सागर संभाग 4

जिला-सागर 17

श्री कपिल मलैया 1.

2.

श्री प्रकाश चौबे

श्रीमती प्रीति प्रजापति 3.

4.

श्रीमती सुलोचना सोनी 5.

श्री मुकेश साहू

जिला-टीकमगढ़ 18

1.

श्री गोविन्द सिंह सिसोदिया 2.

श्री नरेन्द्र कुमार रावत

श्री भारत सिंह घोष 3.

श्रीमती भारती झा 4.

श्रीमती उषा प्रजापति 5.

जिला- पन्ना 19

1.

श्री आशीष कुमार तिवारी 2.

श्री सुदीप कुमार श्रीवास्तव 3.

श्रीमती वन्दना जड़िया 4.

सुश्री शुभा सोनी

5.

श्री दुर्गेश शिवहरे सामाजिक कार्यकर्ता

अध्यक्ष

सामाजिक कार्यकर्ता

सदस्य

अधिवक्ता

सदस्य

सामाजिक कार्यकर्ता

सदस्य

सामाजिक कार्यकर्ता

सदस्य

अध्यक्ष

अधिवक्ता

अधिवक्ता

सदस्य

सामाजिक कार्यकर्ता

सदस्य

सदस्य

अभिभाषक एवं सामाजिक कार्यकर्ता सामाजिक कार्यकर्ता

सदस्य

सामाजिक कार्यकर्ता

अध्यक्ष

सामाजिक कार्यकर्ता

सदस्य

सामाजिक कार्यकर्ता

सदस्य

सदस्य

अधिवक्ता

सामाजिक कार्यकर्ता

सदस्य 2451

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 जुलाई 2016

भाग 1 ]

(1)

(2) जिला-छतरपुर 20

1.

श्रीमती मीरा सिंह 2.

श्री हेमेन्द्र सिंह

3.

महरून सिद्दीकी

श्रीमती दीपा पांचाल 4.

5.

श्री राजेन्द्र सिंह चन्देल जिला- दमोह 21

श्रीमती संध्या खरे 1.

2.

श्रीमती ऋतु अग्रवाल

श्रीमती कीर्ति असाटी 3.

4.

श्री रामबाबू गुप्ता

श्री यवनेश राय

5.

(4)

(3)

अधिवक्ता

अध्यक्ष

अधिवक्ता

सदस्य

सामाजिक कार्यकर्ता

सदस्य

सामाजिक कार्यकर्ता

सदस्य

अधिवक्ता

सदस्य

अधिवक्ता

अध्यक्ष

सामाजिक कार्यकर्ता

सदस्य

सामाजिक कार्यकर्ता

सदस्य

सामाजिक कार्यकर्ता

सदस्य

सामाजिक कार्यकर्ता

सदस्य

ग्वालियर संभाग 5

जिला-ग्वालियर 22

1.

सुश्री आशा मिश्रा 2.

सुश्री कल्पना चौहान 3.

सुश्री गीता भदौरिया 4.

सुश्री संध्या भिण्डिया 5.

सुश्री रेखा त्रिपाठी जिला- दतिया 23

1.

श्री प्रभात कुमार पाठक 2.

सुश्री शिखा श्रीवास्तव

श्रीमती नीलम खरे 3.

4.

श्री रघुवीर सिंह कुशवाहा 5.

श्री रामजी शरण राय जिला-शिवपुरी 24

1.

श्री आलोक एम. इंदौरिया 2.

श्री विष्णु राठौर 3.

श्रीमती मृदला राठी 4.

सुश्री किरण शर्मा

श्री राकेश शर्मा

5.

अध्यक्ष

सामाजिक कार्यकर्ता एवं अधिवक्ता सदस्य

सामाजिक कार्यकर्ता एवं अधिवक्ता सदस्य

सामाजिक कार्यकर्ता एवं अधिवक्ता सामाजिक कार्यकर्ता

सदस्य

सामाजिक कार्यकर्ता

सदस्य

सामाजिक कार्यकर्ता

अध्यक्ष

सामाजिक कार्यकर्ता अधिवक्ता सदस्य

सामाजिक कार्यकर्ता

सदस्य

सदस्य

सामाजिक कार्यकर्ता

सामाजिक कार्यकर्ता

सदस्य

सामाजिक कार्यकर्ता

अध्यक्ष

सदस्य

सामाजिक कार्यकर्ता

सामाजिक कार्यकर्ता

सदस्य

सदस्य

अधिवक्ता

सामाजिक कार्यकर्ता

सदस्य 2452

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 जुलाई 2016

(2) (1)

जिला-गुना 25

डॉ. ललित किशोर शर्मा 1.

2.

श्रीमती आशा किरण कौर 3.

श्री बृजेश शर्मा

4.

श्रीमती सीमा यादव

श्रीमती करूणा शर्मा 5.

(4)

(3)

अध्यक्ष

एम.बी.बी.एस. एम.डी. ( रेडियोलोजी) सामाजिक कार्यकर्ता.

अभिभाषक

सदस्य

सामाजिक कार्यकर्ता

सदस्य

सदस्य

सामाजिक कार्यकर्ता एवं अधिवक्ता सामाजिक कार्यकर्ता

सदस्य

चंबल संभाग 6

जिला-मुरैना 26

1.

सुश्री आशा सिकरवार 2.

सुश्री कल्पना शर्मा

श्री दिलीप शर्मा

3.

4.

श्री दिनेश कुलश्रेष्ठ 5.

श्री विनोद मंगल

जिला-श्योपुर 27

1.

श्रीमती रत्ना जादौन 2.

सुश्री सीमा सिंह

3.

श्री कैलाश श्री कैलाश पाराशर 4.

श्री जयसिंह

5.

श्री प्रमोद तिवारी अध्यक्ष

सामाजिक कार्यकर्ता एवं अधिवक्ता सदस्य

सामाजिक कार्यकर्ता एवं अधिवक्ता सामाजिक कार्यकर्ता

सदस्य

सामाजिक कार्यकर्ता

सदस्य

सामाजिक कार्यकर्ता

सदस्य

अधिवक्ता

अध्यक्ष

सामाजिक कार्यकर्ता

सदस्य

सामाजिक कार्यकर्ता

सदस्य

प्रबंधक चाईल्ड लाईन

सदस्य

सदस्य

सामाजिक कार्यकर्ता

उज्जैन संभाग 7

जिला-उज्जैन 28

1.

श्री हॉकम सिंह

2.

श्री मदन सॉखला 3.

श्री दशरथ सिंह पण्ड्या

श्रीमती योगेश्वरी राठौर 4.

डॉ. आशा राठौर

5.

ग्वालियर संभाग 5जिला-मंदसौर 29 1.

श्रीमती निर्मला गुप्ता 2.

श्रीमती एकता बग्गा 3.

श्रीमती सुषमा आर्य 4.

श्रीमती माधवी नीमा 5.

श्रीमती मीनू मंसूरी जिला- रतलाम 30

1.

श्रीमती सबा शाहकार खान 2.

डॉ. रचना भारतीय 3.

श्री पी. आर. बरसोना

श्री रमेश केसरी

4.

5.

श्रीमती सुषमा श्रीवास्तव अध्यक्ष

सामाजिक कार्यकर्ता एवं पूर्व जनपद उपाध्यक्ष सामाजिक कार्यकर्ता

सदस्य

सदस्य

सामाजिक कार्यकर्ता एवं अधिवक्ता सदस्य

सामाजिक कार्यकर्ता

सदस्य

सामाजिक कार्यकर्ता एवं अधिवक्ता सामाजिक कार्यकर्ता

अध्यक्ष

सामाजिक कार्यकर्ता

सदस्य

सदस्य

पूर्व महिला आयोग सदस्य

सदस्य

अधिवक्ता

सामाजिक कार्यकर्ता

सदस्य

अधिवक्ता

अध्यक्ष

सामाजिक कार्यकर्ता

सदस्य

सदस्य

रिटायर डी. एस . पी.

सदस्य

सामाजिक कार्यकर्ता

सदस्य

सामाजिक कार्यकर्ता भाग 1 ]

2453

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 जुलाई 2016

(2)

(1)

जिला-देवास 31

1.

सुश्री शोभा पंडित

2.

श्री विजय कुमार दुबे

श्रीमती साधना बियाणी 3.

4.

श्री जे. पी. विजयवर्गीय 5.

सुश्री वीणा गोयल

जिला-शाजापुर 32

1.

श्री गोवर्धन लाल सोनी 2.

श्रीमती लाडकुवंर ठाकुर 3.

श्री राकेश सोनी

श्रीमती रेखा मीणा

4.

5.

श्री रमेश पाटीदार

जिला-नीमच 33

1.

श्री भूपेन्द्र गौड़

2.

श्रीमती सुधा जैन

3.

श्रीमती उषा गुप्ता

श्रीमती पार्वती मोदी 4.

5.

श्रीमती चंचल गट्टानी जिला-आगर मालवा 34

1.

सुश्री अन्जु चौबे

श्रीमती आसमा खान 2.

3.

श्री राजेन्द्र कुमार

श्रीराम यादव

4.

5.

सुश्री प्रीती शर्मा ( खंडेलवाल ) (3)

(4)

अध्यक्ष

अधिवक्ता

अधिवक्ता

सदस्य

सामाजिक कार्यकर्ता

सदस्य

सामाजिक कार्यकर्ता

सदस्य

सामाजिक कार्यकर्ता

सदस्य

अधिवक्ता

अध्यक्ष

अधिवक्ता

सदस्य

अधिवक्ता

सदस्य

नगरपालिका उपाध्यक्ष

सदस्य

सामाजिक कार्यकर्ता

सदस्य

सामाजिक कार्यकर्ता

अध्यक्ष

सदस्य

सामाजिक कार्यकर्ता

सामाजिक कार्यकर्ता

सदस्य

सामाजिक कार्यकर्ता

सदस्य

सदस्य

अधिवक्ता एवं सामाजिक कार्यकर्ता अध्यक्ष

अभिभाषक

सामाजिक कार्यकर्ता

सदस्य

सदस्य

अधिवक्ता

सामाजिक कार्यकर्ता

सदस्य

सदस्य

सामाजिक कार्यकर्ता

रीवा संभाग 8

जिला-रीवा 35

1.

श्री कुवंर बहादुर सिंह 2.

श्री रामगोपाल यादव 3.

श्री रावेन्द्र सिंह सिकरवार

श्रीमती शशि तिवारी 4.

5.

श्रीमती निशा साकेत जिला-सीधी 36

1.

श्री अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 2.

श्री धीरेन्द्र सिंह चौहान 3.

श्रीमती चन्द्रकृपा अवधिया 4.

श्री हरि शंकर पाण्डेय 5.

सुश्री भामती तिवारी जिला-सिंगरौली 37

1.

श्री विनोद कुमार सिंह 2.

श्रीमती लीला सिंह पटेल 3.

श्री अरविन्द कुमार सिंह 4.

सुश्री रीता सिंह

5.

श्री सुरेशमणि तिवारी अधिवक्ता

अध्यक्ष

सामाजिक कार्यकर्ता

सदस्य

सदस्य

अधिवक्ता

अधिवक्ता

सदस्य

सामाजिक कार्यकर्ता

सदस्य

सामाजिक कार्यकर्ता

अध्यक्ष

सामाजिक कार्यकर्ता

सदस्य

सदस्य

सामाजिक कार्यकर्ता एवं अधिवक्ता सदस्य

सामाजिक कार्यकर्ता एवं अधिवक्ता सामाजिक कार्यकर्ता

सदस्य

सामाजिक कार्यकर्ता

अध्यक्ष

सदस्य

अधिवक्ता

सदस्य

सामाजिक कार्यकर्ता

सामाजिक कार्यकर्ता

सदस्य

सदस्य

सामाजिक कार्यकर्ता 2454

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 जुलाई 2016

(2)

(1)

जिला-सतना 38

1.

श्रीमती विद्या पाण्डेय 2.

श्रीमती राकेश तिवारी 3.

श्रीमती नीतू मिश्रा

4.

श्री अजय कुमार चतुर्वेदी 5.

श्रीमती प्रेम झा

(3)

(4)

सामाजिक कार्यकर्ता

अध्यक्ष

सामाजिक कार्यकर्ता

सदस्य

सामाजिक कार्यकर्ता

सदस्य

अधिवक्ता

सदस्य

सदस्य

अधिवक्ता

शहडोल संभाग 9

जिला-अनूपपुर 39

1.

श्री श्यामलाल जायसवाल 2.

श्री अनिल शर्मा

3.

श्रीमती कुसुम सिंह 4.

श्रीमती विजयलक्ष्मी सोनी 5.

श्री अमोल सिंह

जिला-शहडोल 40

1.

श्रीमती मंजुला तिवारी 2.

श्री शिवेन्द्र सिंह

3.

सुश्री शांती तिवारी

4.

सुश्री रमा पद्म

5.

श्रीमती अंजली सराफ जिला- उमरिया 41

1..

श्री संतोष द्विवेदी

2.

श्रीमती रंजना दीक्षित 3 .

श्रीमती प्रीति पाण्डेय 4.

श्री लवकुश त्रिपाठी

श्री दिव्य प्रकाश गौतम 5.

अध्यक्ष

सामाजिक कार्यकर्ता

सामाजिक कार्यकर्ता

सदस्य

सामाजिक कार्यकर्ता

सदस्य

अधिवक्ता

सदस्य

सामाजिक कार्यकर्ता

सदस्य

अध्यक्ष

सामाजिक कार्यकर्ता एवं अधिवक्ता सामाजिक कार्यकर्ता

सदस्य

सदस्य

सामाजिक कार्यकर्ता, भूतपूर्व सदस्य दहेज प्रतिषेध सलाहकार बोर्ड .

सदस्य

सामाजिक कार्यकर्ता

आशा कार्यकर्ता

सदस्य

सामाजिक कार्यकर्ता

अध्यक्ष

सदस्य

अधिवक्ता एवं सामाजिक कार्यकर्ता सदस्य

सामाजिक कार्यकर्ता

सामाजिक कार्यकर्ता

सदस्य

सामाजिक कार्यकर्ता

सदस्य

इन्दौर संभाग 10

जिला-इन्दौर 42

1.

श्रीमती ज्योति तोमर

श्रीमती मेघमाला खानवलकर 2.

श्रीमती अर्पिता सिकरवार 3.

4.

श्रीमती शैलजा मिश्रा 5.

श्रीमती भारती कुशवाह जिला-झाबुआ 43

1.

श्री यशवंत भण्डारी 2.

श्री संजय मेहता

3.

श्रीमती शारदा सिक्का 4.

श्रीमती अर्चना राठौर 5.

सुश्री प्रतिभा सोनी अध्यक्ष

अधिवक्ता एवं सामाजिक कार्यकर्ता सामाजिक कार्यकर्ता

सदस्य

सामाजिक कार्यकर्ता

सदस्य

सामाजिक कार्यकर्ता

सदस्य

सामाजिक कार्यकर्ता

सदस्य

सामाजिक कार्यकर्ता

अध्यक्ष

सामाजिक कार्यकर्ता

सदस्य

सामाजिक कार्यकर्ता

सदस्य

सदस्य

सामाजिक कार्यकर्ता एवं अधिवक्ता सदस्य

सामाजिक कार्यकर्ता एवं अधिवक्ता भाग 1 ]

2455

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 जुलाई 2016

(2) (1)

जिला-धार 44

1.

श्री सुरेश चन्द्र जलोदिया 2.

सुश्री नन्दा बुर्से

श्रीमती कोमल विजयवर्गीय 3.

श्री प्रेम विजय पाटिल 4.

5.

श्री देवी लाल लश्करी जिला- बड़वानी 45

1.

श्रीमती सुशीला वर्मा 2.

श्री मोहम्मद फारूक खान 3.

श्री मनीष गुप्ता

4.

श्री राजा हातिम शेख 5.

सुश्री शालनी जायसवाल जिला-खण्डवा 46

1 .

श्री मधुसूदन मंडलोई 2.

श्री आलोक जोशी 3.

श्रीमती मीना जायसवाल 4.

श्रीमती प्रमिला चौरे 5.

श्री अश्विनी भाटे जिला-बुरहानपुर 47

1.

श्री संदीप शर्मा

2.

सुश्री शमीम आजाद 3.

श्रीमती रजनी गट्टानी 4.

श्रीमती मेघा भिड़े

श्रीमती तसनीम मर्चेन्ट 5.

जिला-खरगौन 48

1.

श्री कल्याण अग्रवाल 2.

श्री राजकुमार अत्रे 3.

श्री अब्दुल खलिक कुरैशी 4.

श्रीमती मनोरमा त्रिपाठी 5.

सुश्री अर्चना यादव

(4)

(3)

अध्यक्ष

सामाजिक कार्यकर्ता

अभिभाषक

सदस्य

सदस्य

अभिभाषक

सामाजिक कार्यकर्ता

सदस्य

सामाजिक कार्यकर्ता

सदस्य

अधिवक्ता

अध्यक्ष

सामाजिक कार्यकर्ता

सदस्य

सदस्य

सामाजिक कार्यकर्ता

अधिवक्ता

सदस्य

सदस्य

सामाजिक कार्यकर्ता

अधिवक्ता

अध्यक्ष

सदस्य

सामाजिक कार्यकर्ता

सदस्य

सामाजिक कार्यकर्ता एवं अधिवक्ता सामाजिक कार्यकर्ता

सदस्य

सामाजिक कार्यकर्ता

सदस्य

अध्यक्ष

पैरालीगल वालियंटर

सामाजिक कार्यकर्ता अधिवक्ता

सदस्य

सदस्य

सामाजिक कार्यकर्ता

सदस्य

पैरालीगल वालियंटर

सामाजिक कार्यकर्ता

सदस्य

सामाजिक कार्यकर्ता

अध्यक्ष

सदस्य

अधिवक्ता

सदस्य

सामाजिक कार्यकर्ता

सामाजिक कार्यकर्ता

सदस्य

अधिवक्ता

सदस्य

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

रवीन्द्र सिंह, उपसचिव.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 8 जुलाई 2016

2456

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी , जिला होशंगाबाद, मध्यप्रदेश

होशंगाबाद, दिनांक 2 जून 2016

क्र. / स्वा. पी.एच. - 2016.- होशंगाबाद जिले में संक्रामक रोग हैजा के फैलने की संभावना के कारण तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा की दृष्टि से यह आवश्यक है कि इस सांसर्गिक बीमारी के प्रादुर्भाव और फैलाव के रोकथाम हेतु प्रतिबंधात्मक उपाय तुरन्त लागू किये जाए.

अतः, मैं, संकेत भोंड़वे, कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी , जिला होशंगाबाद, मध्यप्रदेश, हैजा, ज्वर, आंत्रशोध विनियम, 1979 के नियम -3 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए आदेश देता हूं किः-

1. अधिसूचित क्षेत्र के सार्वजनिक स्थानों, बाजारों, उपहार गृहों, भोजनालयों, होटलों में जनता के लिये खाद्य और पेय पदार्थ, निर्माण कार्य करने या उसके प्रयोग में लाने के लिए कायम रखी गयी स्थापना में विक्रय या निमूल्य वितरण हेतु उपयोग में लाये गये स्थानों पर :-

(क) बासी मिठाईयों तथा नमकीन वस्तुओं व सड़े - गले फलों, सब्जियों, मास- मछली , अण्डों की बिक्री प्रतिनिषिद् रहेगी.

(ख) बासी मिठाईयों एवं नमकीन वस्तुओं, फल सब्जियों, दुग्ध, दही, उबली हुई चाय , काफी, शरबत, मांस- मछली, अंडे, कुल्फी, आईस्क्रीम आदि पदार्थ, बर्फ के लड्डू व चूसने वाले तरल पदार्थों बिक्री हेतु खुले नहीं रखे जायेंगे उन्हें जालीदार ढक्कनों से ढककर अथवा कांच के बन्द शोकेस, बंद आलमारी अथवा पारदर्शी आवरण से ढककर , इस प्रकार रखें जावेंगे ताकि वे मक्खी, मच्छर आदि जन्तुओं या दूषित हवा से मानव उपयोग के लिये दूषित या अस्वास्थ्यकारक या अनुपयोगी न हो सके.

2. इस आदेश द्वारा प्रतिबंधित अवधि में घोषित अधिसूचित क्षेत्र के बाहर कोई भी व्यक्ति इस आदेश के चरण-2 ( 1-क) में उल्लेखित वस्तुओं तथा पकाये गये भोजन को न ही लायेगा और न ही ले जायेगा.

3. इस आदेश द्वारा प्रतिबंधित अवधि में अधिसूचित क्षेत्र के किसी बाजार, भवन, दुकान, स्टाल अथवा खाने-पीने के किसी भी वस्तुके विक्रय या निमूल्य वितरण हेतु उपयोग में लाये जा रहे स्थान, प्रवेश करने , निरीक्षण करने एवं उनमें विद्यमान ऐसी वस्तु की जांच पड़ताल करने तथा खाने-पीने की ऐसी वस्तु के विक्रय का मानव उपयोग अभिप्रेत है और जो पदार्थ दूषित या अनुपयुक्त है तो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 95 व 165 में उल्लेख की गई रीति से पाई गई अस्वस्थ कारक, दूषित व अनुपयुक्त वस्तुओं का अधिग्रहण करवाकर हटावें व नष्ट करें या उसे ऐसे रीति से निर्वतन करने के लिए जिसे वह मानव उपयोग में लाई जाने से रोकी जा सके.

जनहित में मध्यप्रदेश खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1962 के नियम 5 ( 5 ) के अंतर्गत खाद्य पदार्थों के विक्रय संग्रह एवं निर्माण हेतु जारी किये गये खाद्य लायसेंस निलंबित और मध्यप्रदेश खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 की धारा 7 के अंतर्गत प्रतिबंधित किये जायेंगे एवं न्यायालयीन कार्यवाही की जावेंगी . धारा 16 के तहत् दण्ड में सजा एवं जुर्माना दोनों का प्रावधान किया गया है.

अधिसूचित क्षेत्र में स्थित निम्नलिखित अधिकारियों को उनके कार्य के क्षेत्र में प्राधिकृत करता हूं :-

(1) समस्त कार्यपालिक दंडाधिकारी .

(2) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, होशंगाबाद/ समस्त खंड चिकित्सा अधिकारी , स्वास्थ्य विभाग, होशंगाबाद.

(3) मुख्य नगरपालिका अधिकारी , होशंगाबाद/ पिपरिया/सिवनी-मालवा/इटारसी.

(4) मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, जनपद पंचायत, होशंगाबाद.

(5) नगरपालिका के स्वास्थ्य अधिकारी एवं स्वास्थ्य निरीक्षक.

(6) जिला आपूर्ति अधिकारी /सहायक/ कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी.

उपरोक्त उल्लेखित पदाधिकारी , अधिसूचित क्षेत्र में किन्हीं नाला- नालियों, गटरों, पानी के गड्डों, पोखर, मलकुण्डों, संडासों, संक्रामक वस्त्रों, बिस्तरों, कूड़ा- करकट अथवा किसी भी प्रकार की गंदगी को हटाने व उक्त स्थान को स्वच्छ और रोग कीटाणु से उसका निर्वतन करने अथवा उसके संबंध में समुचित रोगाणुनाशक पदार्थ का समुचित उपयोग करने के लिये आदेश दे सकेंगे .

यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होंगे तथा आगामी छः माह की अवधि या अन्य आदेश तक जो भी पहले हो प्रभावशील रहेगा.

संकेत भोंड़वे , कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी.

2457 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 8 जुलाई 2016

कार्यालय , कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ( मंडी निर्वाचन ) , जिला दतिया, मध्यप्रदेश

दतिया , दिनांक 2 जून 2016

क्र. -मंडी निर्वा.- 2016-17.- मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा 11 ( 1 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं , मदन कुमार , कलेक्टर दतिया मंडी अधिनियम की धारा 11 ( 1 ) घ के अनुक्रम में म. प्र. कृषि उपज मंडी ( लोकसभा तथा विधान सभा सदस्य की मंडी समिति में सदस्यता तथा प्रतिनिधियों का नाम निर्देशन ) नियम, 2010 के अन्तर्गत दतिया जिले की निम्नानुसार कृषि उपज मंडी समितियों के लिये एतद्वारा प्रतिनिधि नाम - निर्दिष्ट करता हूं :-

क्र.

मंडी का नाम

नाम- निर्दिष्ट सदस्यों का नाम एवं पता

मण्डी अधिनियम की धारा (4)

(3)

(1)

(2)

1

दतिया

श्रीमती लक्ष्मी रामजी यादव, जिला पंचायत सदस्य, वार्ड क्र. 4, बसई, जिला दतिया (म.प्र. ) .

अधिनियम, 1972 की धारा 11 ( 1 ) ( ञ) "

2

अधिनियम, 1972 की धारा 11 ( 1 ) (च) श्री एस. पी . शर्मा, उपसंचालक, कृषि दतिया, ( म.प्र. )

"

3

अधिनियम, 1972 की धारा 11 ( 1 ) ( ङ) श्री चमनसिंह चौधरी, प्रबंधक, गोविन्द विपणन सह. संस्था मर्या. दतिया ( म.प्र. )

"

4

श्री रणवीर सिंह, कौरव, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या. दतिया, ( म.प्र. )

अधिनियम , 1972 की धारा 11 ( 1 ) ( ज)

मदन कुमार, कलेक्टर.

कार्यालय , कलेक्टर, एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ( मंडी ) , जिला खरगोन, मध्यप्रदेश

खरगोन, दिनांक 23 जून 2016

क्र. -मंडी निर्वा.-16-17-693 .- मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा 11 ( 5 ) के प्रावधान अनुसार, एतद्वारा सूचित किया जाता है कि कृषि उपज मंडी समिति, 67- करही के निर्वाचन क्षेत्र क्र. 01 ( आशापुर ) के उपनिर्वाचन के लिए कृषक सदस्य निर्वाचित घोषित किये गये हैं:-

पद जिसके लिये निर्वाचित हुए

(3)

पता (4)

निर्वाचित सदस्य का नाम (2)

अ.क्र. (1)

1

ग्राम मोयदा, तह. महेश्वर, जिला खरगोन

कृषक सदस्य

श्री रामेश्वर जसुसिंह

अशोक कुमार वर्मा, कलेक्टर.

2458

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 जुलाई 2016

मध्यप्रदेश राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग 76, अरेरा हिल्स, भोपाल भोपाल, दिनांक 25 जून 2016

क्र. 301-001-2004.- मध्यप्रदेश शासन, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, मंत्रालय , भोपाल के आदेश क्रमांक एफ. 5-4-2004-उन्तीस-2 , भोपाल, दिनांक 28 जनवरी 2004 के द्वारा वैष्ठित शक्तियों के अधीन स्वतंत्र जिला फोरमों के अध्यक्षों को वर्तमान प्रभार के अतिरिक्त पूर्णकालिक/अंशकालिक जिला फोरमों के अध्यक्षों के रूप में, नियुक्त किये जाने संबंधी इस कार्यालय द्वारा जारी पूर्व आदेशों में निम्नानुसार परिवर्तन करते हुए, निर्देशानुसार नीचे सारणी के कॉलम ( 2 ) में विनिर्दिष्ट जिला फोरमों के अध्यक्षों को उनके वर्तमान प्रभार के अतिरिक्त दिनांक 4 जुलाई 2016 से उक्त सारणी के कॉलम ( 3 ) में विनिर्दिष्ट जिला फोरम का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा जाता है:-

सारणी

सम्बद्ध जिला फोरम मुख्य जिला फोरम

(2)

(3) क्र. (1)

देवास

1

इन्दौरफोरम-2

मंदसौर

2

रतलाम, नीमच 3 विदिशा

रायसेन, सीहोर उपरोक्त परिवर्तन के साथ दिनांक 4 जुलाई 2016 से मध्यप्रदेश के सभी जिला फोरम की स्थिति इस प्रकार होगी :-

सम्बद्ध जिला फोरम क्र.

मुख्य जिला फोरम

(2)

(3) (1)

1

भोपाल

2

इन्दौर

देवास

3

इन्दौर फोरम-2

4 ग्वालियर

भिण्ड, मुरैना 5

जबलपुर

रीवा

6

सीधी, शहडोल,

अनूपपुर.

उज्जैन

7

8

सागर

टीकमगढ़, दमोह 9 होशंगाबाद

बैतूल

10

राजगढ़, अशोकनगर, गुना

शाजापुर.

11

धार

बड़वानी , झाबुआ,

मण्डलेश्वर.

12

सतना

पन्ना, छतरपुर 13

खण्डवा

बुरहानपुर, हरदा 14 शिवपुरी

दतिया, श्योपुर 15 कटनी

मण्डला, उमरिया,

डिण्डौरी.

16

सिवनी, बालाघाट, छिन्दवाड़ा

नरसिंहपुर.

17 मंदसौर

रतलाम, नीमच

रायसेन, सीहोर 18 विदिशा

अवधेश कुमार श्रीवास्तव, रजिस्ट्रार.

भोपाल, दिनांक 30 जून 2016

क्र. 311-245-10.- मध्यप्रदेश शासन, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के आदेश क्रमांक एफ. 5-5-2014- उन्तीस-2 , दिनांक 31 अगस्त 2015 द्वारा इन्दौर में अतिरिक्त जिला उपभोक्ता फोरम के गठन के सन्दर्भ में इन्दौर जिला मुख्यालय पर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम , इन्दौर क्रमांक 2 का कार्यालय , दिनांक 1 जुलाई 2016 से प्रारम्भ हो रहा है जिसका पता निम्नानुसार है :-

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम क्रमांक 2, ब्लॉक डी, प्रथम तल, नवलखा काम्पलेक्स, लोहा मण्डी रोड, पेट्रोल पम्प के पास , अग्रसेन प्रतिमा चौराहा, इन्दौर म. प्र.

माननीय अध्यक्ष महोदय , राज्य आयोग के आदेशानुसार, अवधेश कुमार श्रीवास्तव, रजिस्ट्रार.

कार्यालय, कुलाधिपति, अटल बिहारी वाजपेयी हिन्दी विश्वविद्यालय , भोपाल

राजभवन, भोपाल , दिनांक 29 जून 2016 क्र. एफ- 1-5-2012 - रा.स. यू.ए. -1-744.-अटल बिहारी वाजपेयी हिन्दी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2011 ( क्रमांक 34 सन् 2011 ) की धारा 29 की उपधारा ( 1 ) के द्वितीय परन्तुक दिए गए प्रावधान के तहत् आदेश क्रमांक एफ-1-5-2012- रा.स. -यू.ए. - 1- 956, दिनांक 26 जून 12 के द्वारा प्रो. मोहनलाल छीपा, जयपुर को उक्तविश्वविद्यालय का प्रथम कुलपति नियुक्त किया गया था. उक्त पद पर इनका कार्यकाल दिनांक 29 जून 2016 को समाप्त हो रहा है.

2. विश्वविद्यालय की साधारण परिषद् ने बैठक दिनांक 20 जून 2016 में अटल बिहारी वाजपेयी हिन्दी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2011 की धारा 29 की उपधारा ( 9 ) परन्तुक के प्रावधान के तहत् प्रो. मोहनलाल छीपा के कुलपति पद के कार्यकाल का दिनांक 30जून 2016 से एक वर्ष के लिए नवीकरण करने का संकल्प पारित किया है .

3. अतः , साधारण परिषद् के उक्त संकल्प के परिप्रेक्ष्य में प्रो. मोहनलाल छीपा दिनांक 30 जून 2016 से आगामी 1 वर्ष अथवा 70 वर्ष की आयु जो भी पूर्वतर हो तक कुलपति पद पर कार्यरत रहेंगे.

4. इनकी सेवा शर्तें एवं निबंधन अधिनियम की धारा 29 की उपधारा ( 8 ) के अनुसार शासित होंगी.

राम नरेश यादव, कुलाधिपति.

2459

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 जुलाई 2016

भाग 1 ]

राज्य शासन के आदेश

वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 28 जून 2016

क्रमांक एफ- 25-41 / 2016/10-3:: भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य शासन, एतद् द्वारा, उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के उपबंधों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित की गई भूमि पर लागू होने की घोषणा, इस शर्त के अधीन रहते हुए करता है कि व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय - समय पर रूप भेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगें । यह वनखण्ड से N 24° 03' 59.0" से N 24° 04' 5.5 " उत्तर अक्षांश तथा E 78° 44' 56.0" से E 78° 45' 5.5 " पूर्व देशांश के बीच स्थित है ।

अनुसूची

जिला - सागर

तहसील बण्डा वन मंडल उत्तर सागर (सा. )

वन परिक्षेत्र बांदरी वनखण्ड की भूमि का विवरण

वनखण्ड की सीमाएं अनु. क्र.

ग्राम का नाम

प्रस्तावित वनखण्ड का नाम

खसरा क्रमांक

क्षेत्रफल (हेक्टेयर)

भूमि का वर्तमान मद

2

1

3

4

5

6

7

1

3/2

1.275

सलैया खुर्द

सलैया खुर्द

बड़ा झाड़

उत्तर :- आर.एफ. 207 का मुनारा क्रमांक 232 से 234 तक की वन सीमा ।

पूर्व :- आर.एफ. 207 का मुनारा क्रमांक 234 से नया मुनारा क्रमांक 1 तक की वनसीमा.

दक्षिण:- मुनारा क्रमांक 1 से 2 पी.एफ. 194 तक की कृत्रिम वन सीमा ।

Total: -

1.275

पश्चिम :- पी..एफ. 194 की वन सीमा मुनारा क्रमांक 2 से कक्ष क्रमांक आर.एफ. 207 का मुनारा क्रमांक 232 तक की वनसीमा । अधिसूचना प्रकाशन का आधार :-

1) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक 8 बी/ 09 / 22 / 92- एफ.सी.डब्लू. / 1078 दिनांक 20.06. 1992 एवं म.प्र. शासन वन विभाग मंत्रालय का पत्र क्रमांक/ एफ-5/28 / 92 /10/3 दिनांक 17.06.1992 में अधिरोपित शर्त के अनुसार म.प्र. राज्य सेतु निर्माण निगम सागर की स्वीकृत परियोजना धसान नदी पर पुल निर्माण में प्रभावित 0.951 हेक्टेयर वनभूमि की एवज में प्राप्त कुल 1.275 हेक्टेयर गैरवनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 1.275 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्य प्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में न्यायालय कलेक्टर जिला सागर के आदेश क्रमांक 482 / रा.लि. /92 दिनांक 13 जनवरी 1992 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण संरक्षित वन घोषित किया जाना है । [भाग 1 2460

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 जुलाई 2016

2) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी न्यायालय कलेक्टर जिला सागर के आदेश क्रमांक 482 / रा.लि. /92 दिनांक 13 जनवरी 1992 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है : - (अ) व्यक्तिगत अधिकार:- उक्त भूमि पर व्यक्तिगत अधिकार निरंक है ।

(ब) सामुदायिक अधिकार:- उक्त भूमि पर सामुदायिक अधिकारी निरंक है ।

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

भोपाल, दिनांक 28 जून 2016

एफ-25-41-2016 - दस- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- 25-41-2016 - दस 3 , दिनांक 28 जून 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

Bhopal , the 28th June 2016

No. F- 25-41/2016/10-3 :: In exercise of the powers conferred by Section 29 of the Indian Forest Act. , 1927 (XVI of 1927) , the State Government hereby declares the provision of chapter IV of the said Act applicable to the land, specified in the schedule below, subject to the condition that the existing rights of individuals or communities shall not be abridged or affected in any manner , except in so for as they may be modified by the State Government from time to time . This Forest Block lies between N 24 ° 03' 59.0 " to N 24° 04' 5.5 " North Latitude and E 78 ° 44' 56.0 " to E 78° 45' 5.5 " East Longitude.

भाग 1 ]

2461

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 8 जुलाई 2016

SCHEDULE

District - Sagar

Forest Division - North Sagar (T)

Details of Land Included

S. N.

Name of Village

Name of Propose dForest Block

Present head of land 2

4

3

1

1

Bada Jhar

Salaiya Khurd

Salaiya Khurd

Total: - Reason for Publication of Notification: -

Tahsil - Banda

Forest Range - Bandri

Forest Block Boundaries

Khasra No.

Area (Hectare)

7

6

5

1.275

3/2

North : Forest Boundary Line of Compartment No. RF 207 Pillar No. 232 to 234 .

East : Forest Boundary Line of Compartment No. RF 207 Pillar No. 234 to New Pillar No. 01 .

South : - New Pillar No. 1 to Artifical Boundary Line of Compartment No. PF 194 New Pillar No. 2 .

West:- Forest Boundary Line of Compartment No. PF 194 New Pillar No. 2to Forest Boundary Line of Compartment No. RF 207 Pillar No. 232 .

1.275

1) In accorcance with the condition laid down in the Ministry of Emnvironment and Forest Govt . of India's order No. 8B/09 /22 /92 - FCW / 1078 Dated 20-06-1992 and MP Government Forest Department Order No. F- 5/28/92/10/3 Dated 17-06-1992 and in lieu of 0.951 hactare of affected forest land order the sanctioned project of Constructed of Dhasan Bridge MP State Setu Nigam Sagar of the above mentioned Non Forest Land of 1.275 hectare transfered of muted in favour of M.P. Govt . , Forest Department by order No 482/Rev.Cleark/92 Dated 13-01-1992 of Revunue Collector Sagar for the purpose of compensatory afforestation is to be declared as protected forest .

2) The Khasra wise details of recorded rights on the above land as per report No 482/Rev.Cleark. /92 Dated 13-01-1992 of Revenue Collector are as under .

(A) Rights of Individuals : - There are not rights of individuals

(B).Rights of Communities : - There are not rights of communities .

Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927 .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , RAMESH KUMAR SHRIVASTAVA , Secy.

2462

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 8 जुलाई 2016

भोपाल , दिनांक 28 जून 2016

क्रमांक एफ- 25-51/2016/10-3:: भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये , राज्य शासन, एतद् द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/ उपबंधो को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा, इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय - समय पर संशोधित/ रूपभेदित किये जाये , के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नही किये जायेगें । यह वनखण्ड N- 26 ° 02' 50" से N- 26° 02' 53 " उत्तर अक्षांश तथा E-77° 47' 37" से E-77° .47' 42 " पूर्व देशांश के बीच स्थित है ।

जिला

ग्वालियर

वनमण्डल

ग्वालियर

वनखण्ड की भूमि का विवरण

अनु.

क्रं.

ग्राम का नाम

प्रस्तावित वनखण्ड का नाम

खसरा क्रमांक

5

3

भूमि का वर्तमान मद 4

2

1

127 1

अमरगढ़

अमरगढ़ (अ)

शासकीय राजस्व भूमि

योग

(अ) अधिसूचना प्रकाशन का आधार :-

अनुसूची

घाटीगांव

तहसील

घाटीगांव उत्तर वन परिक्षेत्र

वनखण्ड की सीमायें

क्षेत्रफल हेक्टेयर में

6

7

0.810 उत्तरः- आरक्षित वनखण्ड पिपरझील के कक्ष क्रमांक 206 की दक्षिणी वन सीमा एवं प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्रं. 1 से 2 तक की वन सीमा । पूर्वः- प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्रं. 2 से 3 तक की कृत्रिम वन सीमा । दक्षिणः- प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्रं. 3 से 4 तक की कृत्रिम वन सीमा । पश्चिमः- प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्रं. 4 से 1 तक की कृत्रिम वन सीमा । 0.810

1- सिद्ध स्थल आश्रम मददा खो (सर्वे क्रं0 127 रकवा 0.810 हे0) :-

1- भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परितर्वन मंत्रालय के आदेश क्रमांक -X- दिनांक -X- में अधिरोपित शर्त के अनुसार परमहंस आश्रम मददा खो ग्वालियर की परियोजना सिद्ध स्थल आश्रम मददा खो में प्रभावित 0.810 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 0.810 हेक्टेयर गैर वन भूमि मे से उपरोक्त वर्णित भूमि 0.810 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उददेश्य से म०प्र ० शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर जिला ग्वालियर का आदेश क्रमांक 195 / 2000-01 / अ-59 दिनांक 15-01-2002 हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण ।

निरंक 2- अन्य कारणो का विवरण 2463

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 जुलाई 2016

भाग 1 ]

(ब) उपरोक्त भूमि पर अधीक्षक , भू- अभिलेख जिला ग्वालियर के प्रमाण पत्र के आधार पर अभिलेखित अधिकारों का विस्तृत विवरण निम्नानुसार है: -

(1 ) व्यक्तिगत अधिकार- उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नही है । (2) सामुदायिक अधिकार उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नही है । अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

भोपाल , दिनांक 28 जून 2016

एफ- 25-51-2016- दस- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- 25-51-2016- दस 3 , दिनांक 28 जून 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

Bhopal , the 28th June 2016

No F - 25-51/2016/10-3 :: in exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act 1927 (XVI of 1927) , the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the schedule below; subject to the condition that the existing rights of indivisual or communities in such forest shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time . This Forest Block lies between N - 26° 02 ' 50 " to N- 26° 02' 53 " North Latitude and E -77° 47' 37 " to E-77°.47 ' 42 " East Longitude .

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 जुलाई 2016

2464

SCHEDULE

Tehsil

Gwalior

District

Ghatigaon

Gwalior

Forest Division

Forest Range - GhatigaonNorth Details fo Land Incluted

S. No

Name of Proposed Block

Forest Block Boundaries

Khasra No.

Name of Village

Present head of land

Area in hact.

7

6

3

4

5

2

1

127

1

0.810

Amargarh

Amargarh (A)

Govt. revenue land

North- RF Block Piperjheel compt . no . 206 southen boundary forest line and proposed block pillar Number 1 to 2

East Artificial Forest boundary from pillar Number 2 to 3

South- Artificial Forest boundary from pillar Number 3 to 4

West- Artificial Forest boundary from pillar Number 4 to 1

0.810

Grand Total

(A) Reason for publication of Notification : -

1- Sidha Sthal Madda kho construction (survey No. 127 min area 0.810 Ha. )

In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest Govt . of India's order No. -X-- dated --X-- and in lieu of 0.810 hactare of affected forest land under the sanctioned project of Sidha sthal Madda Kho of Parmhans Ashram Madda Kho Gwalior , the above mentioned Non Forest Land of 0.810 hactare transferred or muted in favour of M.P. Govt . Forest Department by order No. Collector district gwalior order No. 195/ 2000-01/ A -59 date 15-01-2002 for the purpose of compensatory afforestation.

Details of other Reasons - Nil

(B) Certificate of Superintdent land record Gwalior dist . Gwalior are as under .

(enclosed)

(1) Rights of individuals : - There are no individual rights on the said land.

(2) Rights of Communities : - There are no Communities rights on the said land Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927 .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh ,

RAMESH KUMAR SHRIVASTAVA , Secу .

2465 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 जुलाई 2016

भोपाल, दिनांक 28 जून 2016

क्रमांक एफ- 25-54/ 2016 / 10-3:: भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य शासन, एतद् द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/ उपबंधो को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा, इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय- समय पर संशोधित / रूपभेदित किये जाये, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नही किये जायेगें । यह वनखण्ड N- 25 ° 56' 45.46" से N- 25 ° 56' 43 " उत्तर अक्षांश तथा E- 77° 53' 59.8 " से E-77° 54' 03.7 " पूर्व देशांश के बीच स्थित है ।

अनुसूची

घाटीगांव

तहसील

ग्वालियर

जिला

घाटीगांव उत्तर

वन परिक्षेत्र

ग्वालियर

वनमण्डल

वनखण्ड की सीमायें वनखण्ड की भूमि का विवरण

अनु. क्रं.

खसरा क्रमांक

ग्राम का नाम

प्रस्तावित वनखण्ड का नाम

क्षेत्रफल हेक्टेयर में

भूमि का वर्तमान मद

7

6

5

4

3

2

1

1.045

आरोन

1

2035/1 मिनः

आरोन (ब)

भूमि स्वामी स्वत्व की भूमि

उत्तरः- प्रस्तावित वनखण्ड मुनारा क्रमांक 1 से संरक्षित वनखण्ड पाटई के कक्ष क्रमांक पी-306 की पश्चिमी सीमा के मुनारा क्रमांक 3/2 तक वन सीमा ।

पूर्वः- संरक्षित वनखण्ड पाटई के कक्ष क्रमांक पी-306 की पश्चिमी सीमा के मुनारा क्रमांक 3/2 से प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 3 तक की वन सीमा ।

दक्षिणः- प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 3 से 4 तक की कृत्रिम वन सीमा ।

पश्चिमः-प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 4 से 1 तक की कृत्रिम वन सीमा ।

1.045

योग

( क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार :-

एसोटेक सी०पी० इन्फास्ट्रेक्चर प्रा० लि० ग्वालियर

(सर्वे क्रं 0 2035/1 मिन रकवा 0.960 हे0) :-

1- भारत सरकार, पर्यावरण , वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के आदेश क्रमांक 6- एम.पी.बी.107 /2008- बी०एच० ओ० /2927 दिनांक 03-12-2008 में अधिरोपित शर्त के अनुसार एसोटेक सी०पी० इन्फास्ट्रेक्चर प्रा०लि० ग्वालियर की स्वीकृत परियोजना कालोनी पंहुच मार्ग निर्माण में प्रभावित 0.960 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 1.045 हेक्टेयर गैर वन भूमि मे से उपरोक्त वर्णित भूमि 1.045 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उददेश्य से म०प्र० शासन वन विभाग के पक्ष में रजिस्ट्री द्वारा दिनांक 12-09-2008 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण ।

2- अन्य कारणो का विवरण - निरंक [भाग 1 2466

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 जुलाई 2016

(ख) उपरोक्त भूमि पर अधीक्षक, भू- अभिलेख जिला ग्वालियर के प्रमाण पत्र के आधार पर अभिलेखित अधिकारों का विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :-

(1 ) व्यक्तिगत अधिकार - उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नही है ।

(2) सामुदायिक अधिकार - उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नही है । अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

भोपाल , दिनांक 28 जून 2016

एफ-25-54-2016- दस- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में , इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- 25-54-2016- दस 3, दिनांक 28 जून 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रमेश कुमार श्रीवास्तव , सचिव.

Bhopal , the 28th June 2016

No F - 25-54/2016/ 10-3 :: in exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act 1927 (XVI of 1927) , the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the schedule below; subject to the condition that the existing rights of indivisual or communities in such forest shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time . This Forest Block lies between N - 25 ° 56 ' 45.46 " to N - 25 ° 56' 43 " North Latitude and E- 77° 53 ' 59.8 " to E- 77°.54' 03.7 " East Longitude .

भाग 1 ]

2467

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 जुलाई 2016

SCHEDULE

Gwalior District

Gwalior Forest Division

Detail fo Land Incluted

S. No

Name of Proposed Block

Name of Village head of land Present

4

3

2

1

Aron

1 Aron (B)

Privat self land

Grand Total

(A) Reason for publication of Notification : -

Asotec C.P. Infrastracture Pvt . Imt. Gwalior (surevey No. 2035/1 min area 0.960 Ha. )

Tehsil

-Ghatigaon

Forest Range -Ghatigaon North

Forest Block Boundaries

Khasra No.

Area in hact.

7

6

5

1.045

2035/1 min

North- Artificial Forest boundary pillar Number 1 to PF Block No. 306 Patai Western line pillar no . 3/2 forest boundary line.

East PF Block Patai Western line pillar no . 3/2 to pillar no . 3 forest boundary line .

South -Proposed Block pillar no . 3 to 4Artificial line .

West Artificial line from pillar Number 4 to 1

1.045

1- In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest Govt . of India's order No. 6 - MPB107/2008 - BHO /2927 dated 03-12-2008 and in lieu of 0.960 hactare of affected forest land under the sanctioned project of Colony Aproch Road of Asotec C.P. Infrastracture Pvt . Imt . Gwalior, the above mentioned Non Forest Land of 1.045 hactare transferred or muted in favour of M.P. Govt . Forest Department by order No. Ragistry date 12-09-2008 for the purpose of compensatory afforestation .

2- Details of other Reasons - Nil (B) Certificate of Superintdent land record Gwalior dist . Gwalior are as under . (enclosed)

(1) Rights of individuals : - There are no individual rights on the said land.

(2) Rights of Communities : - There are no Communities rights on the said land

Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927 .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , RAMESH KUMAR SHRIVASTAVA , Secу.

[भाग 1 2468

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 8 जुलाई 2016

भोपाल , दिनांक 28 जून 2016

क्रमांक एफ-25-62/ 2016 /10-3:: भारतीय वन अधिनियम , 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियो को प्रयोग में लाते. हुए, राज्य शासन, एतद् द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 04 के प्रावधान / उपवन्धो व्यक्तियों या समुदायो के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय- समय पर संशोधित /रूपभेदित किये जाये के अतिरिक्त किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नही किये जायेगे । यह वनखण्ड N 24 ° 48′ 21.3 " से N 24 ° 49 ' 12.8 " उत्तर अक्षांश तथा E 80 ° 50′ 13.8" से E 80° 51 ' 3.5" पूर्व देशांस के बीच स्थित है ।

अनुसूची

जिला-सतना

तहसील.- बिरसिंहपुर वनपरिक्षेत्र -मझगवों वनमण्डल.- सतना

वनखण्ड की सीमाएं वनखण्ड की भूमि का विवरण

क.

खसरा क्रमांक

क्षेत्रफल हैक्ट०

भूमिका वर्तमान मद

ग्राम का नाम

प्रस्तावित वनखंण्ड का नाम

52.160

1

स्वाता

स्वाता

राजस्व भूमि 19 / 1 / ख

4.465

2/1

6.396

17/1

उत्तर प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 41 से 47 तक कृत्रिम वन सीमा ।

4.979

27/1

पूर्व- प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 47 से 08 तक कृत्रिम वन सीमा।

68.00

योग

7.819

चंदई

2 /1 / ख

राजस्व भूमि

4.181

2/3

दक्षिण- प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 08 से 35 तक कृत्रिम वन सीमा ।

12,00

योग

पश्चिम- प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 35 से P 863 के मुनारा क्र. 43 तक की संयुक्त वन सीमा तथा P 863 के मुनारा क्रमांक 43 से प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 41 तक की कृत्रिम वन सीमा ।

80.00

कुलयोग-

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधारः--

1. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक 6- एम०पी०सी 060/2011 - बी.एच.ओ ./ 991 दिनांक 12.6.2012 एवं 8-66/ 2010 एफ.सी. दिनांक 14.01.2011 में अधिरोपित शर्त के अनुसार में. रिलायन्स सीमेन्टेशन प्रा०लि० मैहर की स्वीकृत परियोजना लाइम स्टोन माइनिग एवं कन्वेयर बेल्ट निर्माण में प्रभावित 80.00 हैक्टयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 80.00 हैक्टयर गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 80.00 हैक्टयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उददेश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर सतना के आदेश कमांक/ पृ० क0 /142 / चार.आर./11 दि. 11.03.2011 हस्तातरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण । 2469

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 8 जुलाई 2016

भाग 1 ]

2. अन्य कारणो का विवरण- निरंक

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम अधिकारी तहसीलदार बिरसिंहपुर जिला सतना (पद नाम) के प्रतिवेदन क्रमांक- 87 दिनांक 03.02.2016 द्वारा अभिलेखित अधिकारों को खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है-...

1. व्यक्तिगत अधिकार उक्त भूमि पर व्यक्तिगत अधिकार नहीं है ।

2. सामुदायिक अधिकार- उक्त भूमि पर सामुदायिक अधिकार नहीं है ।

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

भोपाल, दिनांक 28 जून 2016

एफ- 25-62-2016 - दस- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- 25-62-2016 - दस 3 , दिनांक 28 जून 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

Bhopal , the 28th June 2016

No F - 25-62/2016/ 10-3 :: In exercise of the power conferred by section 29 of the Indian forest Act , 1927 (XVI of 1927) , the state Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the schedule below, subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the state Government from time to time . This Forest Block lies between N 24 ° 48' 21.3 " to N 24° 49 ' 12.8 " North Latitude and E 80° 50' 13.8 " to E 80° 51 ' 3.5 " East Longitude .

2470

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 जुलाई 2016

SCHEDULE

Tahsil - Birsinghpur District - Satna

Forest Range - Majhgawan Forest Division - Satna

Forest Block Boundaries

Details of Land Included

S.N

Khasra No

Present head of land

Area (hect.)

village Name of

Name of Proposed Forest Block

52.160

SWATA

SWATA

1

19/1/ख

Revenue Land

4.465

2/1

North Proposed Artificial Forest Boundary from Pillar No. 41 to47.

6.396

17/1

4.979

27/1

East- Proposed Artificial Forest Boundary from Pillar No. 47 to 08.

68.00

Total

South- Proposed Artificial Forest Boundary from Pillar No. 08 to 35 .

CHANDAI

7.819

2/1 /ख

4.181

2/3

West Proposed Joint Forest Boundary from Pillar No. 35 to 43 of Compartment No. P- 863 and Artificial Boundary from Pillar No. 43 of P 863 to Proposed block Pillar No.41

12.00

Total

80,00

G. Total

A) Reason for publication of Notification : -

1- In accordance with the condition laid down in the ministry of Environment and forest, Govt . of India's order No 6 - MPC 060/2011 - BHO/ 991 dated 12-06-2012 & 8-66/2010 FC dated 14-01- 2011 and in lieu of 80.00.hect . of affected forest land under the sanctioned Project of Lime stone Mining & Construction of Conveyor Belt . of M/s Reliance Cementation Pvt . Ltd. in, the above mentioned Non forest Land of 80.00 hect . Transferred or muted in fervor of M.P. Govt . Forest Department by order No 142/Char.Aar ./ 11 dated- 11-03-2011of Collector Satna for the purpose of compensatory afforestation.

2- Details of other Reason- NIL

(B) The Khasara Wise details of recorded rights on the above land as per report No - 87 dated 03-02-2016 of Tahsildar Birsinghpur Dist. Satna .( Designation of competent Revenue officer ) are as under. 1- Individual Rights- No Individual Rights to the land

2- Community Rights - No Community Rights to the land

Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927 .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh ,

RAMESH KUMAR SHRIVASTAVA , Secy.

2471 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 जुलाई 2016

भोपाल , दिनांक 28 जून 2016

कमांक एफ 25-88 / 2016/10-3:: भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16 सन 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एदद, द्वारा अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान / उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या सामुदायों के वर्तमान अधिकार जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय- समय पर संशोधित / रूपभेतिद किये जायें, के अतिरिक्त किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे । यह वन खण्ड N 24° 55 ' 37.3 " से N 24° 55 ' 57.3 " उत्तर अक्षांश तथा E 081 ° 41 ' 08.3 " से दक्षिण E 081 °41 ' 46.6 " पूर्व देशांश के बीच स्थित है ।

अनुसूची

तहसील:- त्योथर

जिला:- रीवा

वन परिक्षेत्र:- चाकघाट वनमण्डल:-रीवा सामान्य

वन खण्ड की सीमायें अ.क.

वनखण्ड की भूमि का विवरण

खसरा क्षेत्रफल

ग्राम

कमांक (हेक्टेयर)

का नाम

भूमिका वर्तमान मद

प्रस्तावित वनखण्ड का नाम

7

6

4

3

5

1

2

3.710

लाद

1

लाद

37/2

शासकीय

8.280

पश्चिम- प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा कमांक 51 से 34 तक की कृत्रिम वन सीमा।

44

राजस्व

2.618

45

भूमि

दक्षिण- प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 34 से 32 तक की कृत्रिम वन सीमा ।

7.677

47

पूर्व- प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा कमांक 32 से 01 तक कृत्रिम वन सीमा ।

9.752

149

उत्तर- प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा कमांक 01 से 51 तक कृत्रिम वन सीमा ।

32.037

योग [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 जुलाई 2016

2472

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधारः-

1. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश कमांक No.6- MPG049 / 2012 - BHO/ 1488 दिनांक 11/09/2013 में अधिरोपित शर्त के अनुसार मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम लिमिटेड रीवा की स्वीकृत परियोजना मनगवां से चाकघाट तक राष्ट्रीय राजमार्ग -27 निर्माण में प्रभावित 23.00 हेक्टेयर वन भूमि के एवज में प्राप्त कुल 32.037 हेक्टेयर गैर वनभूमि से उपरोक्त वर्णित भूमि 32.037 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्य प्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर रीवा के आदेश कमांक 90/ अ-19/ मूल/ 2012 /13 , दिनांक 23 जुलाई 2013 हस्तान्तरित अथवा नामान्तरित किये जाने के कारण ।

2. अन्य कारणों का विवरण- निरंक ।

(

ख) उपरोक्त भूमि पर समक्ष राजस्व अधिकारी तहसीदार अनुविभाग त्योथर जिला रीवा के प्रमाण पत्र के आधार पर अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है: -

उक्त भमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकारी नहीं है ।

1. व्यक्तिगत अधिकारः-

उक्त भमि पर कोई सामुदायिक अधिकारी नहीं है ।

2. सामुदायिक अधिकारः-

अतः उक्त भूमि को भारतीय किया जाता है । वन अधिनियम , 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

भोपाल , दिनांक 28 जून 2016

एफ- 25-88-2016 - दस- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- 25-88-2016- दस 3 , दिनांक 28 जून 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

Bhopal , the 28th June 2016

No. F - 25-88 /2016/10-3 :: in exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian forest Act 1927 , (XVI of 1927) ] the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas . Specified in the schedule below , subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by that State Government form time to time. This Forest Block lies between N 24° 55' 37.3 " to N 24° 55 ' 57.3 " North Latitude and E 081 ° 41 ' 08.3 " to E 081 ° 41 ' 46.6 " East Longitude .

2473 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 जुलाई 2016

SCHEDULE

Tahsil :- Tyothar District: - Rewa

Forest Range: Chakghat Forest Division :- General Division Rewa

Forest Block Boundaries Details of Land included

S.N.

Khasara No.

Area

(Hectare)

Present head of Land

Name of Village

Name of proposed Forest Black

7

6

4

5

3

2

1

3.710

Lad Govt. 37/2

Lad

1

8.280

Revenue 44

Land

2.618

45

7.677

47

9.752

149

West- Proposed Artificial Forest Boundary from pillar no . 51 to 34 South- Proposed Artificial Forest Boundary from pillar no . 34 to 32 East- Proposed Artificial Forest Boundary from pillar no . 32 to 01 North- Proposed Artificial Forest Boundary from pillar no . 01 to 51.

Total 32.037

Reason for publication of Notification: -

(A)

1- In accordance with condition laid down in the Ministry of Environment and Forest, Govt . of India's order No. No. 6- MPG049/2012 -BHO/ 1488 Dated 11/09/2013 and in lieu of 23.00 hectare out of32.037 hectare sanctioned . Affected forest land under the sanctioned project of mangawa to chakghat National Highway no . 27 of Madhya Pradesh Development corporation Limited rewa the above mentioned Non Forest Land of 32.037 Hectare Transferred or muted in favor of M.P. Forest Department by order No. 90 /अ-19 / मूल / 2012 /13 , Date 23 July 2013 of Collector Rewa for the Purpose of Compensatory a forestation.

2-Details of other Reasons - Nill

(B) The Khasra wise details of recorded right on the above land as per report (certificated) of Tahsildar Tyothar District Rewa are as under .

1. Individuals Rights : - There are no Individuals Rights on the said land .

2. Communities Rights : - There are no Communities Rights on the said land.

Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927 .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh ,

RAMESH KUMAR SHRIVASTAVA , Secу.

2474

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 जुलाई 2016

भोपाल , दिनांक 28 जून 2016

क्रमांक एफ- 25-102 / 2016 / 10-3:: भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16 सन् 1927 ) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य शासन, एतद, द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान / उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता हैं कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय- समय पर संशोधित / रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे । यह वनखंड N22 ° 09′32.59 से N 22 ° 09′37.82 " उत्तर अक्षांश तथा E78 ° 23′13.011 से E78 °23′13.26 पूर्व देशांश के बीच स्थित है ।

अनुसूची

जिला - छिन्दवाड़ा

वनमंडल - पश्चिम छिन्दवाड़ा वनमंडल

वनखण्ड की भूमि का विवरण

अ.क,

खसरा क.

ग्राम का नाम

भूमि का वर्तमान मद प्रस्तावित वनखण्ड का नाम

1

भरदागढ़

374

भरदागढ़ ब

बड़े झाड़ का जंगल

योग:-

तहसील- जुन्नारदेव

वनपरिक्षेत्रा- जामई

वनखण्ड की सीमायें क्षेत्राफल (हेक्टेयर)

26.817 उत्तर मुनारा कमांक 10 (N22°09′32.59 से E78°23'18.69)

पूर्व - पोटिया नाला की सीमा मुनारा कमांक 1 से 04 तक की कृत्रिम वन सीमा

दक्षिण - मुनारा कमांक 04 से 05 तक की कृत्रिम वन सीमा पश्चिम - मुनारा कमांक 05 (N22°09′41.67 से E78°23'13.26")

26.817 2475 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 8 जुलाई 2016

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार-

1. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक MPC008/2015 - BHO/ 374 दिनांक 28.04.15 में अधिरोपित शर्त के अनुसार म ०प्र ० सड़क विकास निगम भोपाल की स्वीकृत परियोजना बैतूल- सारणी- टेकाढाना - जुन्नारदेव - परासिया राज्य राजमार्ग क्रमांक 43 निर्माण में प्रभावित 31.679 हे0 में से 19.653 हेक्टेयर स्वीकृत है । शेष भूमि रकबा 12.026 हे० प्रस्तावित कारीडोर होने के कारण स्वीकृति आपेक्षित है । प्रभावित रकबा 31.679 हे0 वनभूमि के एवज मे प्राप्त कुल 26.817 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 26.817 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर छिन्दवाड़ा के आदेश क्रमांक राजस्व प्रकरण कमांक 123 / अ-19(3 ) /2014-15 दिनांक 23.03.15 एवं संशोधित आदेश क्रमांक 156,157 /अ-19(3)/2014-15 दिनांक 20.07.2015 हस्तांतरित अथवा नामांकित किये जाने के कारण ।

2. अन्य कारणों का विवरण निरंक

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी तहसीलदार जुन्नारदेव जिला छिन्दवाड़ा के प्रमाण- पत्र के आधार पर अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है 1. व्यतिगत अधिकार :- उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकारी नहीं है ।

2. सामुदायिक अधिकार: - उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकारी नहीं है । अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

भोपाल , दिनांक 28 जून 2016

एफ- 25-102-2016- दस- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- 25-102-2016- दस 3 , दिनांक 28 जून 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

[भाग 1 2476

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 जुलाई 2016

Bhopal , the 28th June 2016

No. F-25-102/2016/10-3 :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act 1927, (XVI of 1927), the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below, subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time. This Forest Block lies between N22 ° 09'37.82 " to N22 ° 09′32.59 " North Latitude and E78 ° 23'13.26 " to E78 ° 23'13.011 " East Longitue.

SCHEDULE

Tahsil : - Junnardev District:-Chhindwara

Forest Range: - Jamai Forest Division:-West division chhindwara

Forest Block Boundaries Details of Land Included

S.N.

Present head ofLand

Area (Hectare)

Name of Village

Khasra No.

Name of Proposed Forest Block

374

North- Artificial Pillar No 10 (N22 ° 09′32.59 " to E78 ° 23'18.69 ") 1

26.817

Bharda Gadh

Bharda GadhB

Bade Jhad Ke Jungle

East- Artificial forest boundary PillarNo 1 to 4 of Potia Nala

South- Artificial forest boundary from Pillar No 4 to 5

West- Artificial forest boundary from Pillar No 5 (N22°09'41.67 " to E78 ° 23'13.26")

26.817

Total 2477

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 जुलाई 2016

भाग 1 ]

(A) Reason for publication of Notification: -

1. In accordance with condition laid down in the Ministry ofEnvironment and Forest , Govt. of India's order No MPC008/2015 -BHO/374 dated 28.04.2015 and in lieu of 19.653 hectare out of31.679 hectare sanctioned. The sanction of rest of the area 12.026 hectare are leftover because of proposed Corridor. affected forest land under the sanctioned project ofBetul-Sarni -Tekadhana -Junnardev-Parasia State Highway no 43 of Madhya Pradesh Road Development Corporation Limited the above mentioned Non Forest Land of 26.817 hectare transferred or muted in favor of M.P. Govt. Forest Department by order No 123/A- 19(3 )/2014-15 dated 23.03.2015 and revised order No 156,157/A & 19 (3 )/2014-15 dated 20.07.2015 of Collector Chhindwara for the purpose ofcompensatory a forestation.

2. Details of other Reasons - Nil

(B) The khasra wise details ofrecorded rights on the above land as per report (Certificated) ofTahsildar- Junnardev District Chhindwara are as under: -

1. Individuals Rights :- There are no individual rights on the said land.

2. Communities Rights: - There are no Communities rights on the said land.

Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927 .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh ,

RAMESH KUMAR SHRIVASTAVA , Secy.

2478

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 जुलाई 2016

भोपाल, दिनांक 30 जून 2016

क्रमांक एफ-25-8 / 2016/ 10-3:: भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16 , सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद् द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/ उपबंधो को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा, इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय - समय पर संशोधित / रुपभेदित किये जाये , के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेगें । यह वनखण्ड N26 ° 6'9.45 " से N26 ° 6'17.78" , " उत्तर अक्षांश तथा E78°38′32.30 " से E78° 38'41.50 " पूर्व देशांश के बीच स्थित है ।

जिला - दतिया

वनमण्डल- दतिया

वनखण्ड की भूमि का विवरण अनु.

क्रं.

खसरा कमांक

ग्राम का नाम

भूमि का वर्तमान मद

प्रस्तावित वनखण्ड का नाम

5

4

3

2

1

1

डोंगरपुर

61 62 सेंवढ़ा (स)

शासकीय राजस्व भूमि

योग

अनुसूची

तहसील- सेंवढ़ा

वन परिक्षेत्र -सेंवढ़ा

वनखण्ड की सीमाएं

क्षेत्रफल हेक्टेयर

7

6

0.809

1.807

उत्तर मुनारा क्रमांक 167/1 , (N-26°6'17.78 " , E-78 °38'37.50 " ) जो संरक्षित वनखण्ड सेंवढ़ा के मुनारा क्रमांक 167 एवं 168 के बीच में हैं ।

पूर्व मुनारा क्रमांक 167/1 से 1 तक की कृत्रिम वन सीमा ।

दक्षिण - मुनारा क्रमांक 1 से 168/1 तक की कृत्रिम वनसीमा ।

पश्चिम - मुनारा क्रमांक 168/1 से 167/1 तक की वनसीमा ।

2.616 2479

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 जुलाई 2016

भाग 1 ]

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार :-

1-पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक 6- एम.पी.बी. 004/ 2009- बी.एच.ओ. /3146 दिनांक 30-05-2011 में अधिरोपित शर्त के अनुसार महा प्रबंधक म.प्र. ग्रा. स.. वि. प्रा. परियोजना क्रियान्वयन इकाई भिण्ड की स्वीकृत परियोजना सेंवढ़ा - मौ मार्ग से लिलवारी से पहुंच मार्ग निर्माण में प्रभावित 2.016 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 2.016 हेक्टेयर गैर वन भूमि मे से उपरोक्त वर्णित भूमि 2.016 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर जिला दतिया के आदेश क्रमांक 06/अ-19/ 2009-10 / 7204-5 दिनांक 05.12.2009 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण ।

2- अन्य कारणों का विवरण निरंक

(ख) उपरोक्त भूमि पर समक्ष राजस्व अधिकारी तहसीलदार सेंवढ़ा जिला दतिया के प्रतिवेदन दिनांक 17.12.2009 (संलग्न) द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है: - (1 ) व्यक्तिगत अधिकार - कोई नही

(2) सामुदायिक अधिकार -कोई नही

1 - पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक 6- एम.पी.बी. 044 /2009-बी.एच.ओ. /825 दिनांक 10-05-2010 में अधिरोपित शर्त के अनुसार कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग दतिया की स्वीकृत परियोजना चरोखरा से रतनगढ़ पहुंच मार्ग निर्माण में प्रभावित 0.600 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 0.600 हेक्टेयर गैर वनभूमि मे से उपरोक्त वर्णित भूमि 0.600 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर जिला दतिया के आदेश क्रमांक 05 / अ-19/ 2009-10 / 7203-5 दिनांक 05.12.2009 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण ।

2- अन्य कारणों का विवरण निरंक

(ख) उपरोक्त भूमि पर समक्ष राजस्व अधिकारी तहसीलदार सेंवढ़ा जिला दतिया के प्रतिवेदन दिनांक 16.12.2009 (संलग्न) द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :-

(1 ) व्यक्तिगत अधिकार कोई नही

(2) सामुदायिक अधिकार -कोई नही

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

भोपाल , दिनांक 30 जून 2016

एफ-25-8-2016 - दस - 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में , इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- 25-8-2016 - दस 3, दिनांक 30 जून 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

रमेश कुमार श्रीवास्तव , सचिव.

[भाग 1 2480

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 जुलाई 2016

Bhopal , the 30th June 2016

No. F-25-8/2016/ 10-3 :: in exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act 1927 (XVI of 1927) , the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the schedule below; subject to the condition that the existing rights of indivisual or communities in such forest shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time.

This Forest Block lies between N - 26 ° 6'9.45 " to N -26 ° 6'17.78 " North Latitude and E- 78 ° 38'32.30 " to E- 78 °38'41.50 " East Longitude .

SCHEDULE

Tehsil - Seondha District - Datia

Forest Range - Seondha Forest Division - Datia

Detail fo Land Incluted

Forest Block Boundaries

Khasr aNo.

S. N 0.

Name of PrBlock

Area in hact.

Present head of land

Name of Village

7

6

4

5

3

2

1

0.809 North-

61

1

1.807

62

Dongar pur

Seondha (C)

Govt. revenue land

Pillar Number 167/1 , (N - 26 ° 6'17.78 " , E- 78°38'37.50 " ) which is Between Pillar Number 167 and 168 Of Forest Block Seondha .

East- Artificial Forest Boundary From Pillar Number 167/1 to 1

South- Artificial Forest Boundary From Pillar Number 1 to 168/1

West Forest Boundary From Pillar Number 168/1 to 167/1

2.616

Grand Total 2481

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 जुलाई 2016

भाग 1 ]

(A) Reason for publication of Notification : -

1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest Govt . of India's order No. 6- MPB 004/2009 - BHO/3146 dated 30-05-2011 and in lieu of 2.016 hactare of affected forest land under the sanctioned project of Constraction Of Approch Road Of Seondha- Mau To Lilwari Village of G.M.P.R.D.C. Bhind the above mentioned Non Forest Land of 2.016 hactare transferred or muted in favour of M.P. Govt . Forest Department by order No. Collector Datia order No. 6/A - 19/2009-10/ 7204-5 dated 05.12.2009 for the purpose of compensatory afforestation in to be declared as protected forest .

2. Details of other Reasons - : Nil

(B) The Khasara wise details of recorded rights on the above land as per report dated 17-12-2009 By The Thesildar Seondha District Datia are as under. (enclosed) (1) Rights of individuals : - Nil

(2) Rights of Communities : - Nil

3. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest Govt . of India's order No. 6 - MPB 044/2009 - BHO/825 dated 10-05-2010 and in lieu of 0.600 hactare of affected forest land under the sanctioned project of Constraction Of Approch Road Charokhra To Ratangarh of E.E. P.W.D. Datia the above mentioned Non Forest Land of 0.600 hactare transferred or muted in favour of M.P. Govt . Forest Department by order No. Collector Datia order No. 6/A - 19/2009-10/ 7203-5 dated 05.12.2009 for the purpose of compensatory afforestation in to be declared as protected forest .

4. Details of other Reasons : - Nil

(B) The Khasara wise details of recorded rights on the above land as per report dated 16-12-2009 By The Thesildar Seondha District Datia are as under . (enclosed) (1) Rights of individuals : - Nil

(2) Rights of Communities : - Nil

Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927 .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , RAMESH KUMAR SHRIVASTAVA , Secy .

[भाग 1 2482

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 8 जुलाई 2016

भोपाल , दिनांक 30 जून 2016

क्रमांक एफ- 25-9 / 2016/10-3:: भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य शासन, एतद्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान / उपबंधो को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा, इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित / रूपभेदित किये जाये , के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नही किये जायेगें । यह वनखण्ड N- 26° 08' 3 " से N-26° 07′ 56.6" उत्तर अक्षांश तथा E- 78° 32' 17 " से E- 78° 31 ' 58 " पूर्व देशांश के बीच स्थित है ।

अनुसूची

ग्वालियर

तहसील

ग्वालियर

जिला

वन परिक्षेत्र

बेहट ग्वालियर

वनमण्डल

वनखण्ड की भूमि का विवरण

अनु.

वनखण्ड की सीमायें क्रं.

खसरा क्रमांक

ग्राम का नाम

प्रस्तावित वनखण्ड का नाम

क्षेत्रफल हेक्टेयर में

भूमि का वर्तमान मद

7

6

5

4

3

2

1

3.344

258

1

राहुली

राहुली (अ)

3.344

259

शासकीय चरनोई

1.376

260मिन

1.327

261मिन

उत्तरः- प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्रं० 1 , 2 एवं वनखण्ड राहुली " ब " के मु.क्रं. 6, 5, 4 एवं 3 तक की कृत्रिम वन सीमा ।

2.609

262मिन

पूर्व:- प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्र० 3 से 4 तक की कृत्रिम वन सीमा ।

दक्षिणः- प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 4 से 9 तक की कृत्रिम वन सीमा ।

पश्चिमः- प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 9 से 1 तक की कृत्रिम वन सीमा ।

12.000

योग

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार :-

श्री दिगम्बर जैन अतिशय क्षेत्र गोपाचल न्यास ग्वालियर

(सर्वे क्रं0 258, 259,260 मिन,261 मिन 262 मिन रकवा 11.970 हे0) :-

1 -भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के आदेश क्रमांक / एफ 8-196/90- एफ. सी. दिनांक 25-01-2000 में अधिरोपित शर्त के अनुसार श्री दिगम्बर जैन अतिशय क्षेत्र गोपाचल न्यास ग्वालियर की स्वीकृत परियोजना गोपाचल पर्वत निर्माण में प्रभावित 11.970 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 12.000 हेक्टेयर गैर वन भूमि मे से उपरोक्त वर्णित भूमि 12.000 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उददेश्य से म ०प्र ० शासन वन विभाग के पक्ष में अपर कलेक्टर जिला ग्वालियर के आदेश क्रमांक 4/99-2000 / अ-19(2) दिनांक 05-11-1999 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण । 2483

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 जुलाई 2016

भाग 1 ]

2- अन्य कारणो का विवरण निरंक

(ख) उपरोक्त भूमि पर अधीक्षक, भू-अभिलेख जिला ग्वालियर के प्रमाण पत्र के आधार पर अभिलेखित अधिकारों का विस्तृत विवरण निम्नानुसार है: -

(1 ) व्यक्तिगत अधिकार - उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नही है ।

(2) सामुदायिक अधिकार - उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नही है ।

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

भोपाल, दिनांक 30 जून 2016

एफ- 25-9-2016 - दस-3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- 25-9-2016- दस 3 , दिनांक 30 जून 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रमेश कुमार श्रीवास्तव , सचिव.

Bhopal , the 30th June 2016

No F - 25-9/2016/ 10-3 :: in exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act 1927 (XVI of 1927) , the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the schedule below ; subject to the condition that the existing rights of indivisual or communities in such forest shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time . This Forest Block lies between N-26° 08' 3 " to N -26° 07 ′ 56.6 " North Latitude and E- 78 ° 32' 17 " to E- 78 ° 31 ' 58 " East Longitude.

2484

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 जुलाई 2016

SCHEDULE

Tehsil Gwalior Gwalior

District

Forest Range - Behat Forest Division- Gwalior

Detail fo Land Incluted

S.N 0.

Name of Proposed Block

Forest Block Boundaries

Khasra No.

Area in hact.

Name of Village

Present head of land

7

6

4

2

5

3

1

3.344

258

1

Govt.

Rahuli

Rahuli (A)

3.344

259

charnoi

1.376

260Min

North- Artificial Forest boundary from pillar Number 1 , 2 and block Rahuli "B " pillar no . 6 , 5, 4 to 3 Forest boundary line .

1.327

261 Min

East Artificial Forest boundary from pillar Number 3 to 4

2.609

262Min

South- Artificial Forest boundary from pillarNumber 4 to 9

West Artificial forest boundary from pillar Number 9 to 1

12.000

Total

(A) Reason for publication of Notification : -

1- Shri Digamber jain Atishay Kshetra Gwalior (sureve No. 258,259,260 Min ,261 Min, 262 Min area 11.970 Ha . )

1- In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest Govt . of India's order No. F8-196/90 -FC dated 25-01-2000 and in lieu of 11.970 hactare of affected forest land under the sanctioned project of Gopachal parvat Niyas of Shri Digamber jain Atishay Kshetra Gwalior, the above mentioned Non Forest Land of 12.000 hactare transferred or muted in favour of M.P. Govt . Forest Department by order No. 4/99-2000/A- 19 (2 ) dated 05-11-1999 of Aper collector Disst . gwalior for the purpose of compensatory afforestation .

2. Details of other Reasons - Nil

(B) Certificate of Superintdent land record Gwalior dist . Gwalior are as under . (enclosed ) (1) Rights of individuals : - There are no individual rights on the said land.

(2) Rights of Communities : - There are no Communities rights on the said land Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927 .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh ,

RAMESH KUMAR SHRIVASTAVA , Secy.

2485 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 जुलाई 2016

भोपाल , दिनांक 30 जून 2016

क्रमांक एफ- 25-56 / 2016 /10-3:: भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य शासन, एतद् द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान / उपबंधो को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा, इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय- समय पर संशोधित / रुपभेदित किये जाये, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेगें । यह वनखण्ड N26 ° 5'10.71 " से N26° 5′15.30 " उत्तर अक्षांश तथा E78 ° 37' 50.79 " से E78 ° 37' 55.0 " पूर्व देशांश के बीच स्थित है ।

अनुसूची

तहसील-सेंवढ़ा जिला दतिया

वन परिक्षेत्र -सेंवढ़ा वनमण्डल- दतिया

वनखण्ड की सीमाएं वनखण्ड की भूमि का विवरण

अनु.

प्रस्तावित

क्रं.

क्षेत्रफल हेक्टेयर

ग्राम का नाम

खसरा कमांक

भूमि का वर्तमान मद

वनखण्ड का नाम

7

6

4

2

3

1

5

0.915

61 भाग

1 सेंवढ़ा (ब) मेढपुरा

उत्तर :- वनखण्ड सेंवढ़ा का मुनारा क्रमांक 176 से 1 तक की कृत्रिम वन सीमा ।

शासकीय राजस्व भूमि

पूर्व:- मुनारा क्रमांक 1 से 2 तक की कृत्रिम वन सीमा।

दक्षिण:- मुनारा क्रमांक 2 से वनखण्ड सेंवढ़ा का मुनारा क्रमांक 177 तक की कृत्रिम वन सीमा ।

पश्चिम:- वनखण्ड सेंवढ़ा का मुनारा क्रमांक 177 से 176 तक की वन सीमा ।

0.915

योग

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार : -

1 -पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक 6- एम.पी.बी. 109/ 2007- बी.एच.ओ. /3717 दिनांक 09-08-2007 में अधिरोपित शर्त के अनुसार कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण एवं सेतु निर्माण संभाग ग्वालियर (आवेदक विभाग / संस्था / व्यक्ति का नाम) की स्वीकृत परियोजना रतनगढ से बसई मलक मार्ग एवं पुल निर्माण में प्रभावित 0.915 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 0.915 हेक्टेयर गैर वन भूमि मे से उपरोक्त वर्णित भूमि 0.915 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर जिला दतिया के आदेश क्रमांक /60 बी-121 / 2006-07 दिनांक 12.12.2006 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण । 2486

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 जुलाई 2016

2- अन्य कारणों का विवरण निरंक

(ख) उपरोक्त भूमि पर समक्ष राजस्व अधिकारी तहसीलदार सेंवढ़ा जिला दतिया के प्रतिवेदन दिनांक 12.06.2008 (संलग्न) द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है : - (1 ) व्यक्तिगत अधिकार – कोई नही

(2) सामुदायिक अधिकार - कोई नही

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम , 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

भोपाल , दिनांक 30 जून 2016

एफ- 25-56-2016 - दस-3 .- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में , इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- 25-56-2016 - दस-3 , दिनांक 30 जून 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

Bhopal , the 30th June 2016

No F - 25-56/2016/10-3 :: in exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act 1927 (XVI of 1927) , the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the schedule below;

subject to the condition that the existing rights of indivisual or communities in such forest shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time . This Forest Block lies between N26 ° 5'10.71 " to N26° 5'15.30 " North Latitude and E78 °37' 50.79 " to E78 °37'55.0 " East Longitude .

2487

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 8 जुलाई 2016

भाग 1 ]

SCHEDULE

Tehsil - Seondha District- Datia

Forest Range - Seondha Forest Division - Datia

Detail fo Land Incluted

Forest Block Boundaries S. No

Khasra No.

Area in hact.

Name of PrBlock

Name of Village

Present head of land

6

5

4

3

2

1

0.915

61Part

1

Maidpur a

Seondha (B)

Govt. revenue land

7 North- Artificial Forest boundary From Pillar No. 176 Of Forest Block Seondha to pillar No. 1

East Artificial Forest boundary from pillar No. 1 to 2

South- Artificial Forest boundary from pillar No. 2 to Pillar No. 177 Of Forest Block Seondha

West Forest boundary From pillar Number 177 to 176 Of Forest Block Seondha

0.915

Grand Total

(A) Reason for publication of Notification : -

1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest Govt . of India's order No. 6 - MPB 109/2007 -BHO/3717 dated 09-08-2007 and in lieu of0.915 hactare of affected forest land under the sanctioned project of Constraction OfRatangarh to Basaimalik Road & Bridge (Name of project) of E.E PWD & Bridge Constraction Division Gwalior (Name of user Department /Agency/Person ) the above mentioned Non Forest Land of 0.915 hactare transferred or muted in favour of M.P. Govt. Forest Department by order No. Collector Datia order No. 60B - 121 / 2006-07 dated 12.12.2006 for the purpose of compensatory afforestation in to be declared as protected forest .

2. Details of other Reasons- : Nil

(B) The Khasara wise details of recorded rights on the above land as per report dated 12.06.2008 By The Thesildar Seondha District Datia are as under . (enclosed) (1) Rights of individuals :- Nil

(2) Rights ofCommunities: - Nil

Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927 .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh ,

RAMESH KUMAR SHRIVASTAVA , Secy .

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 जुलाई 2016

2488

Bhopal , the 30th June 2016

क्रमांक एफ - 25-86 / 2016 / 10-3:: भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य शासन, एतद् द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान / उपबंधो को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा, इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय - समय पर संशोधित / रूपभेदित किये जाये, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नही किये जायेगें । यह वनखण्ड N 24° 21 ' 14.86" से N 24° 21 ' 37.00 " उत्तर अक्षांश तथा E 79° 34' 25.09 " से E 79° 35' 13.03 " पूर्व देशांश के बीच स्थित है ।

अनुसूची

हटा

तहसील

दमोह

जिला

हटा

वन परिक्षेत्र

दमोह (सा०)

वनमण्डल

वनखण्ड की सीमायें वनखण्ड की भूमि का विवरण

अनु. क्रं.

खसरा क्रमांक

ग्राम का नाम

प्रस्तावित वनखण्ड का नाम

क्षेत्रफल हेक्टेयर में

भूमि का वर्तमान मद

7

6

5

4

3

2

1

बछामा

बछामा

1

55.00 (आंशिक)

23/2 (भाग)

म.प्र. शासन घास

उत्तरः- मुनारा क्रमांक 54/5 से 1 तक की वनकक्ष क्रमांक पी.एफ. 356 की दक्षिणी सन सीमा एवं मुनारा क्रमांक 1 से 8 तक एव प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 8 से 10 तक की कृत्रिम वनसीमा ।

पूर्वः- प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 10 से 15 तक की कृत्रिम वन सीमा ।

दक्षिणः- प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 15 से 23 तक की कृत्रिम वन सीमा।

पश्चिमः- प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 23 से 55/5 तक की कृत्रिम वनसीमा एवं मुनारा क्रमांक 55/5 से 54/5 तक वनकक्ष क्रमांक पी.एफ. 357 की पूर्वी सीमा एवं कक्ष क्रमांक पी.एफ. 356 की दक्षिणी सीमा ।

55.00

योग 2489

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 जुलाई 2016

भाग 1 ]

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार :-

1 - भारत सरकार , पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के आदेश क्रमांक 6MHB039/2012- BHO/406 दिनांक 11.03.2013 , आदेश क्रमांक 6MPC052/ 2012 - BHO/423 दिनांक 15.05.2015 एवं म.प्र . शासन वन विभाग के पत्र क्रमांक एफ-5 /11 /06/10-3 दिनांक 29.05.2009 के निर्देशानुसार अधिरोपित शर्त के अनुसार कार्यालयीन पत्र क्रमांक 404 दिनांक 02.02.2012 के द्वारा क्रमांकशः कार्यपालन यंत्री जल संसाधन, दमोह की स्वीकृत परियोजना छोटी कटंगी जलाशय परियोजना में प्रभावित 3.60 हेक्टेयर वनभूमि अम्बाही जलाशय परियोजना में प्रभावित 36.89 हेक्टेयर वनभूमि एवं भैसखार जलाशय परियोजना में प्रभावित 0.95 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 55. 00 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 55.00 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर दमोह के आदेश क्रमांक / रा.प्र.क्र.04-अ / 59 वर्ष 2008-09 दिनांक 19.08.2009 हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण ।

2- अन्य कारणो का विवरण निरंक

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी तहसीलदार हटा जिला दमोह के प्रमाण - पत्र के आधार पर अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :-

कोई व्यक्ति समुदाय नहीं है ।

(1 ) व्यक्तिगत अधिकार

(2) सामुदायिक अधिकार - कोई व्यक्ति समुदाय नहीं है ।

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

भोपाल , दिनांक 30 जून 2016

एफ- 25-86-2016 - दस- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ - 25-86-2016 - दस 3 , दिनांक 30 जून 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

Bhopal , the 30th June 2016

No F - 25-86/2016/ 10-3 :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act 1927 (XVI of 1927) , the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the schedule below ; subject to the condition that the existing rights of indivisual or communities in such forest shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time . This Forest Block lies between N 24 ° 21 ' 14.86 " to N 24° 21 ' 37.00 " North Latitude and E 79 ° 34' 25.09 " to E 79 ° 35' 13.03 " East Longitude .

SCHEDULE

District

Damoh

Tehsil Hatta Forest Division

Forest Range - Hatta Damoh (Territorial) [भाग 1 2490

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 जुलाई 2016

Detail fo Land Incluted

S.N Name of Proposed Forest Block

Forest Block Boundaries

Area in hact.

Khasra No.

Name of Village

Present head of land

3 Bachhama

2 Bachhama

1

6 55.00 (Partial)

5 23/2 (Part)

4 M.P. Govt. Ghaas

7 North Southem Forest Boundary of Compartment no . P356 from Pillar No. 54/5 to 1 and proposed Artificial Forest Boundary from Pillar No. 1 to 8 and 8 to 10.

East Proposed Artificial Forest boundary from pillar No. 10 to 15.

South- Proposed Artificial Forest boundary from pillar No. 15 to 23 .

West Proposed Artificial Forest boundary from pillar No. 23 to 55/5 and Eastern Boundary of Compartment no . PF 357 and Southern Boundary of Compartment no . PF 356 from Pillar No. 55/5 to 54/5 .

55.00

Grand Total

(A) Reason for publication of Notification : -

1- In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest Govt. of India's order No. 6MHB039/2012- BHO/406 dated 11.03.2013 , order no . 6MPC052/2012- BHO/423 dated 15.05.2015 and Office Letter No. 404 dated 02.02.2012, In accordance with condition in Guideline of M.P. Govt . Forest Department and in lieu of 3.60 hectare of affected forest land under the sanctioned project of Chhoti Katngi Tan , 36.89 hectare of affected forest land under the sanctioned Project of Amwahi Tank, and 0.95 hectare of affected forest land under the sanctioned Project of Bhainskhar Tank, of Executive Engineer water Resources Division Damah , the above mentioned Non Forest Land of 55.00 Hectare transferred or muted in favour of M.P. Govt , Forest Dapartment by order No. रा.प्र.क्र.04-अ /59 year 2008-09 dated 19- 08-2009 of Collector damoh for the pupose of compensatory afforestation.

2. Details of other Reasons - Nil

(B) The Khasara wise details of recorded rights on the land as per report (Certificate ) of Tahsildar Hatta District Damoh are as under .

(1) Rights of individuals : - There is no individual rights on the said land .

(2) Rights of Communities : - There is no communities rights on the said land.

Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927 .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,

RAMESH KUMAR SHRIVASTAVA , Secу.

2491 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 8 जुलाई 2016

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सिवनी, दिनांक 20 अप्रैल 2016

क्र. 4304 - जि.भू.अ.- 2016 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारर्दिशता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकारी अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

(2 ) चूंकि मध्यप्रदेश शासन जल संसाधन विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22(ए)/ 101 / 2013/एमपीएस/ 31/2263 , भोपाल दिनांक 25 सितम्बर 2013 के अन्तर्गत भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन का महत्वकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है. भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन - पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

(3) इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-

अनुसूची

भूमि का विवरण नगर/ग्राम

जिला

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील/ रा.नि.म.

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे.में)

भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(1) सिवनी

(3) ग्राम- खिरखिरी ब. न.-115 प.ह.नं. -44.

सिवनी (2) रा.नि.मं. भोमा.

(5) कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तह. चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र. ) .

(4) रकबा 9.00 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली सम्पत्तियां.

(6) पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत सिवनी शाखा से निकलने वाली माइनर 18-R , एवं सबमाइनर नहर के निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.seoni . nic.in एवं म . प्र . शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है .

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) निरीक्षण , कार्यालय , कलेक्टर भू- अर्जन शाखा सिवनी जिला सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है .

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 8 जुलाई 2016

2492

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यालय, कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 7 सिवनी के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर सिवनी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है .

सिवनी, दिनांक 21 अप्रैल 2016

क्र. 4328 - जि.भू.अ. - 2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारर्दिशता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकारी अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

(2 ) चूंकि मध्यप्रदेश शासन जल संसाधन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22 ( ए) / 101 / 2013/एमपीएस/ 31/2263 , भोपाल दिनांक 25 सितम्बर 2013 के अन्तर्गत भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन का महत्वकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है. भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत , भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन - पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

(3 ) इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

नगर/ग्राम

जिला

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील/ रा.नि.म.

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे .में)

भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(3)

(2)

(1) सिवनी छपारा रा.नि.मं. छपारा .

ग्राम- झिलमिली ब. न.- 271 प.ह.नं. - 37.

(5) कार्यपालन यंत्री , पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तह. चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र. ).

(6) पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत सिवनी शाखा से निकलने वाली माइनर 9 - R , नहर के निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण.

(4) रकबा 5.00 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली सम्पत्तियां.

(2) अर्जित की जाने वाली उलेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.seoni . nic.in एवं म. प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है .

2493

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 8 जुलाई 2016

भाग 1 ]

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) निरीक्षण, कार्यालय , कलेक्टर भू-अर्जन शाखा सिवनी जिला सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है .

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , कार्यालय, कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 7 सिवनी के कार्यालय मैं भी किया जा सकता है .

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर सिवनी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है .

क्र. 4313 -जि.भू.अ. - 2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारर्दिशता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकारी अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

(2 ) चूंकि मध्यप्रदेश शासन जल संसाधन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22 ( ए) / 101 / 2013 /एमपीएस/ 31/2263, भोपाल दिनांक 25 सितम्बर 2013 के अन्तर्गत भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन का महत्वकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है. भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन - पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

(3 ) इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

नगर/ग्राम

जिला

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील/ रा.नि.म.

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे . में)

भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)

(3)

(1) सिवनी

ग्राम- नारायणगंज ब. न.-360 प.ह.नं. - 30 .

(2) सिवनी रा.नि.मं. बन्डोल.

कार्यपालन यंत्री , पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तह . चौरई , जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र. ).

(4) रकबा 26.00 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली सम्पत्तियां.

(6) पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत सिवनी शाखा से निकलने वाली D-4 एवं माइनर 11 -R, 13 -R, 14- R नहर के निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.seoni . nic.in एवं म. प्र . शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है .

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 जुलाई 2016

2494

(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) निरीक्षण , कार्यालय , कलेक्टर भू- अर्जन शाखा सिवनी जिला सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है .

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , कार्यालय , कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 7 सिवनी के कार्यालय मैं भी किया जा सकता है .

( 6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अन्दर भू- अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर सिवनी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है .

क्र. 3436- जि.भू.अ. - 2016 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारर्दिशता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकारी अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

(2 ) चूंकि मध्यप्रदेश शासन जल संसाधन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22( ए) / 101 /2013/एमपीएस/ 31/2263 , भोपाल दिनांक 25 सितम्बर 2013 के अन्तर्गत भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन का महत्वकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है. भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन- पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है .

(3 ) इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-

अनुसूची

भूमि अर्जन पुनर्वासन और

भूमि का विवरण

नगर/ग्राम

जिलां

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील/ रा.नि.म.

पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे.में) अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित (4)

(2)

(3)

(1)

सिवनी

सिवनी

रकबा 20.00

ग्राम- बन्डोल

रा.नि.मं. ब. न.-400

प.ह.नं. - 31 .

बन्ड़ोल.

कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तह. चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.) .

हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली सम्पत्तियां.

पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत सिवनी शाखा से निकलने वाली D- 3 एवं माइनर 9-L नहर के निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.seoni . nic.in एवं म. प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है .

2495

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 जुलाई 2016

भाग 1 ]

(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) निरीक्षण , कार्यालय , कलेक्टर भू- अर्जन शाखा सिवनी जिला सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है .

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , कार्यालय, कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 7 सिवनी के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर सिवनी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है .

क्र. 4316-जि.भू.अ. - 2016 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारर्दिशता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकारी अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

(2 ) चूंकि मध्यप्रदेश शासन जल संसाधन विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22( ए)/ 101 /2013 /एमपीएस/ 31/2263, भोपाल दिनांक 25 सितम्बर 2013 के अन्तर्गत भू- अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है .

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन का महत्वकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है. भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन - पत्र प्रस्तुत किया गया है , जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 (3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

(3 ) इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-

अनुसूची

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि का विवरण

नगर/ग्राम

जिला

भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील/ रा.नि.म.

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल ( हे.में )

भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

(3)

(4)

(1) (2)

सिवनी

ग्राम- झिलमिली ब. न.- 223 प.ह.नं. - 27.

सिवनी रा.नि.मं. बन्डोल.

कार्यपालन यंत्री , पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तह. चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र. ) .

रकबा 11.50 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली सम्पत्तियां.

पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत सिवनी शाखा से निकलने वाली D-4 एवं माइनर 15-L , 17-L नहर के निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.seoni . nic.in एवं म. प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है .

(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) निरीक्षण , कार्यालय , कलेक्टर भू-अर्जन शाखा सिवनी जिला सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है .

[भाग 1 2496

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 जुलाई 2016

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , कार्यालय, कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 7 सिवनी के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अन्दर भू- अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर सिवनी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है .

क्र. 4335- जि.भू.अ. - 2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारर्दिशता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकारी अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

(2 ) चूंकि मध्यप्रदेश शासन जल संसाधन विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22 ( ए)/ 101/2013/एमपीएस/ 31/2263 , भोपाल दिनांक 25 सितम्बर 2013 के अन्तर्गत भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन का महत्वकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है. भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन- पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है .

(3 ) इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

नगर/ग्राम

जिला

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील/ रा.नि.म.

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल ( हे.में )

भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(4)

(1) सिवनी

(3) ग्राम-पायलीकला ब. न. -423 प.ह.नं. - 36.

(2) छपारा रा.नि.मं. छपारा .

(5) कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तह. चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र. ).

रकबा 2.50 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली सम्पत्तियां.

पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत सिवनी शाखा से निकलने वाली माइनर 11 -L नहर के निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण.

(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.seoni . nic.in एवं म. प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है .

(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) निरीक्षण , कार्यालय , कलेक्टर भू-अर्जन शाखा सिवनी जिला सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है .

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यालय, कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

2497

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 जुलाई 2016

भाग 1 ]

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 7 सिवनी के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर सिवनी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 4325 - जि.भू.अ. - 2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारर्दिशता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकारी अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

(2 ) चूंकि मध्यप्रदेश शासन जल संसाधन विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22 ( ए)/101 /2013/एमपीएस/ 31/2263 , भोपाल दिनांक 25 सितम्बर 2013 के अन्तर्गत भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन का महत्वकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है. भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन- पत्र प्रस्तुत किया गया है , जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

(3 ) इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

नगर/ग्राम

जिला तहसील/ रा.नि.म.

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल ( हे. में) सिवनी (1)

(3) ग्राम-परासिया ब. न.- 174 प.ह.नं. - 28.

(2) सिवनी रा.नि.मं. बन्ड़ोल.

(4) रकबा 40.00 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली सम्पत्तियां.

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तह. चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र. ).

(6) पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत सिवनी शाखा से निकलने वाली D - 4 माइनर 17 - L , 16- R, 18 - R, 19 -R , 20-L, 21 -L नहर के निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.seoni . nic.in एवं म. प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है .

(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) निरीक्षण , कार्यालय , कलेक्टर भू-अर्जन शाखा सिवनी जिला सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है .

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , कार्यालय, कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

[भाग 1 2498

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 जुलाई 2016

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 7 सिवनी के कार्यालय मैं भी किया जा सकता है .

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर सिवनी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 4358 - जि.भू.अ. - 2016 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारर्दिशता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकारी अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

(2 ) चूंकि मध्यप्रदेश शासन जल संसाधन विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22 ( ए)/ 101 / 2013/एमपीएस/ 31/2263, भोपाल दिनांक 25 सितम्बर 2013 के अन्तर्गत भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन का महत्त्वकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है . भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत , भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन- पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है .

(3 ) इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

नगर/ग्राम

जिला

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील/ रा.नि.म.

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

सिवनी

सिवनी

रकबा 9.00

ग्राम-बेलखेड़ी

ब. न. -436

रा.नि.मं.

भोमा. प.ह.नं. -44.

हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर

कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तह. चौरई , जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.) .

आने वाली सम्पत्तियां.

पेंच व्यपवर्तनं परियोजना के अंतर्गत सिवनी शाखा से निकलने वाली माइनर 18-R , एवं सब -माईनर नहर के निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.seoni . nic.in एवं म . प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है ..

(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) निरीक्षण , कार्यालय , कलेक्टर भू- अर्जन शाखा सिवनी जिला सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है .

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यालय, कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 7 सिवनी के कार्यालय मैं भी किया जा सकता है .

2499

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 8 जुलाई 2016

भाग 1 ]

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर सिवनी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 4327 - जि.भू.अ. - 2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारर्दिशता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकारी अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

(2 ) चूंकि मध्यप्रदेश शासन जल संसाधन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22 ( ए) / 101 / 2013/एमपीएस/ 31/2263 , भोपाल दिनांक 25 सितम्बर 2013 के अन्तर्गत भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन का महत्वकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है . भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन - पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

(3) इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-

अनुसूची

भूमि अर्जन पुनर्वासन और

भूमि का विवरण

नगर/ग्राम

जिला

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील/ रा.नि.म.

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(4)

(2)

(1) सिवनी

(3) ग्राम-अलोनिया ब. न. -01

प.ह.नं. - 27.

सिवनी रा.नि.मं. बन्ड़ोल.

(5) कार्यपालन यंत्री , पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तह. चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र. ) .

(6) पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत सिवनी शाखा से निकलने वाली D- 3 एवं माइनर 12- L नहर के निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण.

रकबा 19.00 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली सम्पत्तियां.

(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.seoni . nic.in एवं म. प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है .

(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) निरीक्षण , कार्यालय , कलेक्टर भू-अर्जन शाखा सिवनी जिला सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है .

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यालय, कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 7 सिवनी के कार्यालय मैं भी किया जा सकता है .

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 8 जुलाई 2016

2500

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अन्दर भू- अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर सिवनी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है .

क्र. 4331 - जि.भू.अ.- 2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारर्दिशता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकारी अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

(2 ) चूंकि मध्यप्रदेश शासन जल संसाधन विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22 ( ए) / 101/ 2013/एमपीएस/ 31/2263 , भोपाल दिनांक 25 सितम्बर 2013 के अन्तर्गत भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन का महत्वकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है. भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत , भूमि अर्जन की आत्यावश्यकता की दशा में आवेदन- पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

(3 ) इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-

अनुसूची

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित

भूमि अर्जन पुनर्वासन और

भूमि का विवरण

नगर/ग्राम

जिला

भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील/ रा.नि.म.

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमिलगभग क्षेत्रफल ( हे.में )

पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(1) (2)

सिवनी

(3) ग्राम- भोगाखेड़ा ब. न. -463 प.ह.नं. - 36.

सिवनी रा.नि.मं. बन्ड़ोल.

(5) कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तह. चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.) .

(6) पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत सिवनी शाखा से निकलने वाली D- 3 एवं माइनर 1-L नहर के निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण.

(4) रकबा 16.50 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली सम्पत्तियां.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.seoni . nic.in एवं म. प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है .

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) निरीक्षण , कार्यालय , कलेक्टर भू-अर्जन शाखा सिवनी जिला सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है .

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , कार्यालय , कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 7 सिवनी के कार्यालय मैं भी किया जा सकता है .

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर सिवनी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

2501

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 जुलाई 2016

भाग 1 ]

क्र. 4332-जि.भू.अ. - 2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारर्दिशता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकारी अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

(2 ) चूंकि मध्यप्रदेश शासन जल संसाधन विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22 (ए)/ 101/2013 /एमपीएस/ 31/2263 , भोपाल दिनांक 25 सितम्बर 2013 के अन्तर्गत भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन का महत्वकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है. भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन- पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

(3) इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

नगर/ग्राम

जिला

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील/ रा.नि.म.

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल ( हे.में )

भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

(1) (2)

सिवनी

(3) ग्राम- नरेला ब. न.- 303 प.ह.नं. - 100 .

कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तह. चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र. ) .

सिवनी रा.नि.मं. सिवनी भाग -2 .

पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत सिवनी शाखा से निकलने वाली D - 3 माइनर नहर के निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण.

(4) रकबा 10.00 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली सम्पत्तियां.

( 2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.seoni . nic.in एवं म. प्र . शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है .

(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) निरीक्षण, कार्यालय , कलेक्टर भू- अर्जन शाखा सिवनी जिला सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है .

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , कार्यालय, कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 7 सिवनी के कार्यालय मैं भी किया जा सकता है .

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर सिवनी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 4333 -जि.भू.अ. - 2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की [भाग 1 2502

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 8 जुलाई 2016

संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारर्दिशता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकारी अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

(2 ) चूंकि मध्यप्रदेश शासन जल संसाधन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22 ( ए) /101 /2013/एमपीएस/ 31/2263, भोपाल दिनांक 25 सितम्बर 2013 के अन्तर्गत भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन का महत्वकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है. भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत, भूमि अर्जन की आत्यावश्यकता की दशा में आवेदन - पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

(3 ) इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

नगर/ग्राम

जिला

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील/ रा.नि.म.

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल ( हे. में )

भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(3)

(1) सिवनी

ग्राम-सादकसिवनी ब. न.-697 प.ह.नं. - 39 .

(2) छपारा रा.नि.मं. छपारा.

कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तह. चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.) .

(6) पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत सिवनी शाखा से निकलने वाली माइनर 12-R नहर के निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण.

(4) रकबा 5.00 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली सम्पत्तियां.

(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के में बारे हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.seoni . nic.in एवं म. प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है .

(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) निरीक्षण , कार्यालय , कलेक्टर भू- अर्जन शाखा सिवनी जिला सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है .

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यालय , कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 7 सिवनी के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर सिवनी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 4338 - जि.भू.अ. - 2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारर्दिशता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , 2503

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 जुलाई 2016

भाग 1 ]

इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकारी अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

(2 ) चूंकि, मध्यप्रदेश शासन , जल संसाधन विभाग , मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22 ( ए)/ 101 /2013/एमपीएस/ 31/2263 , भोपाल , दिनांक 25 सितम्बर 2013 के अन्तर्गत भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि राज्य शासन का महत्वकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है. भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत, भूमि -अर्जन की आत्यावश्यकता की दशा में आवेदन- पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है .

(3 ) इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि - अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

नगर/ग्राम

जिला

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील/ रा.नि.म.

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे.में )

भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(4)

(3)

रकबा 10.00

ग्राम -गोहना

(1) सिवनी

ब. न.- 177

(5) कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तह. चौरई, जिला छिन्दवाड़ा

छपारा (2) रा.नि.मं. छपारा. प.ह.नं. - 38.

(म. प्र. ) .

पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत सिवनी शाखा से निकलने वाली D- 4 माइनर नहर के निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण.

हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली सम्पत्तियां.

(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.seoni . nic.in एवं म. प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है .

(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) निरीक्षण , कार्यालय , कलेक्टर भू- अर्जन शाखा सिवनी जिला सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है .

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , कार्यालय, कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 7 सिवनी के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर सिवनी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 4340- जि.भू.अ. - 2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारर्दिशता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 जुलाई 2016

2504

इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकारी अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयेग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

(2 ) चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग , मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22( ए) / 101 / 2013/एमपीएस/ 31/2263, भोपाल, दिनांक 25 सितम्बर 2013 के अन्तर्गत भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन का महत्वकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत, भूमि-अर्जन की आत्यावश्यकता की दशा में आवेदन- पत्र प्रस्तुत किया गया है , जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

(3 ) इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-

अनुसूची

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि का विवरण

नगर/ग्राम

जिला

भूमि के सार्वजनिक प्रयेजन का वर्णन तहसील/ रा.नि.म.

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे.में )

भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(2)

सिवनी

(1) सिवनी

ब. न.-154

रा.नि.मं.

(3) ग्राम-घोटी प.ह.नं. - 33 .

बन्डोल.

(5) कार्यपालन यंत्री , पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तह. चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र. ) .

(6) पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत सिवनी शाखा से निकलने वाली D- 2 माइनर नहर के निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण.

(4) रकबा 10.00 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली सम्पत्तियां.

(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.seoni . nic.in एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है .

(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , कलेक्टर भू- अर्जन शाखा सिवनी, जिला सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है .

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 7 , सिवनी के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर सिवनी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 4342 - जि.भू.अ. - 2016 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि, की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारर्दिशता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकारी अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयेग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

2505

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 8 जुलाई 2016

भाग 1 ]

( 2 ) चूंकि, मध्यप्रदेश शासन , जल संसाधन विभाग , मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22 (ए) / 101 / 2013/एमपीएस / 31/2263, भोपाल दिनांक 25 सितम्बर 2013 के अन्तर्गत भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि राज्य शासन का महत्वकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत, भूमि अर्जन की आत्यावश्यकता की दशा में आवेदन - पत्र प्रस्तुत किया गया है , जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

(3 ) इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

नगर/ग्राम

जिला

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयेजन का वर्णन तहसील/ रा.नि.म.

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे. में )

(6)

भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)

(4)

(3)

(2)

(1)

ग्राम-खामखरेली

सिवनी

सिवनी

ब. न.- 113

रा.नि.मं.

प.ह.नं. - 39.

बन्ड़ोल.

कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तह. चौरई , जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.) .

पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत सिवनी शाखा से निकलने वाली D- 4 माइनर नहर के निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण.

रकबा 7.50 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली सम्पत्तियां.

(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.seoni . nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है .

(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , कलेक्टर भू- अर्जन शाखा सिवनी, जिला सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है .

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यालय , कार्यपालन यंत्री , पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग , सिंगना तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 7 , सिवनी के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अन्दर भू- अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर सिवनी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 4347 - जि.भू.अ. - 2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारर्दिशता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकारी अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयेग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

(2) चूंकि, मध्यप्रदेश शासन , जल संसाधन विभाग , मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22 (ए) / 101 / 2013 /एमपीएस/ 31/2263 , भोपाल दिनांक 25 सितम्बर 2013 के अन्तर्गत भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 8 जुलाई 2016

2506

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि राज्य शासन का महत्वकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत, भूमि अर्जन की आत्यावश्यकता की दशा में आवेदन- पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 (3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

(3 ) इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

नगर/ग्राम

जिला

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयेजन का वर्णन तहसील/ रा.नि.म.

भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे. में ) अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित

भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(4)

(1) सिवनी

(3) ग्राम- कुकलाह ब. न. -69 प.ह.नं. - 30

(2) रा.नि.मं. बन्ड़ोल. सिवनी

(5) कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तह. चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र. ).

पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत सिवनी शाखा से निकलने वाली D-4 एवं माइनर 10- R नहर के निर्माण हेतु भूमि अधिग्रहण.

रकबा 20.00 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली सम्पत्तियां.

(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.seoni . nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है .

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , कलेक्टर भू- अर्जन शाखा सिवनी जिला सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है .

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , कार्यालय, कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील चौरई , जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 7 , सिवनी के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर सिवनी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 4352 - जि.भू.अ. - 2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारर्दिशता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकारी अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयेग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

(2) चूंकि मध्यप्रदेश शासन जल संसाधन विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22 (ए)/ 101 /2013/एमपीएस/ 31/2263 , भोपाल दिनांक 25 सितम्बर 2013 के अन्तर्गत भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन का महत्वकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 2507

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 जुलाई 2016

भाग 1 ]

के अन्तर्गत, भूमि अर्जन की आत्यावश्यकता की दशा में आवेदन- पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

(3 ) इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है , कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-

अनुसूची

भूमि अर्जन पुनर्वासन और

भूमि का विवरण

नगर/ग्राम

जिला

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील/ रा.नि.म.

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमिलगभग क्षेत्रफल ( हे.में)

पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

(4)

रकबा 5.00

(1) सिवनी

(3) ग्राम- परासिया ब. न. -404 प.ह.नं. - 38 .

कार्यपालन यंत्री , पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तह. चौरई, जिला छिन्दवाड़ा

(2) छपारा रा.नि.मं. छपारा.

(म. प्र. ) .

पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत सिवनी शाखा से निकलने वाली 20-L माईनर नहर के निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण.

हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली सम्पत्तियां.

(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.seoni . nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है .

(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , कलेक्टर भू- अर्जन शाखा सिवनी जिला सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है .

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , कार्यालय, कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 7 सिवनी के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर सिवनी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 4345 - जि.भू.अ. - 2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारर्दिशता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकारी अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

( 2) चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग , मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22 (ए) / 101 / 2013/एमपीएस/ 31/2263 , भोपाल दिनांक 25 सितम्बर 2013 के अन्तर्गत भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है .

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन का महत्वकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत , भूमि-अर्जन की आत्यावश्यकता की दशा में आवेदन - पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 जुलाई 2016

2508

(3 ) इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

नगर/ग्राम

जिला

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील/ रा.नि.म.

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल ( हे.में )

भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

सिवनी सिवनी रा.नि.मं. सिवनी

ग्राम- सिमरिया ब. न.-567 प.ह.नं. - 99 .

भाग-2 .

कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तह. चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र. ).

(6) पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत सिवनी शाखा से निकलने वाली D- 3 एवं D-4 माईनर नहर के निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण.

रकबा 5.00 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली सम्पत्तियां.

(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.seoni . nic.in एवं मध्यप्रदेश. शासन, राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है .

(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) निरीक्षण , कार्यालय , कलेक्टर भू-अर्जन शाखा सिवनी जिला सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है .

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , कार्यालय, कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 7 सिवनी के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अन्दर भू- अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर सिवनी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 4354- जि.भू.अ. - 2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारर्दिशता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित प्राधिकारी अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

(2 ) चूंकि मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग , मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22( ए)/ 101 /2013/एमपीएस/ 31/2263, भोपाल दिनांक 25 सितम्बर 2013 के अन्तर्गत भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन का महत्वकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत, भूमि अर्जन की आत्यावश्यकता की दशा में आवेदन- पत्र प्रस्तुत किया गया है , जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है .

2509

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 जुलाई 2016

भाग 1 ]

(3 ) इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है , कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

नगर/ग्राम

जिला

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील/ रा.नि.म.

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल ( हे.में )

भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(4)

(2)

(3)

(1)

सिवनी

ग्राम- सिमरिया ब. न.-723 प.ह.नं. -38 .

छपारा रा.नि.मं. छपारा.

कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तह. चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र. ).

(6) पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत सिवनी शाखा से निकलने वाली माइनर 21 -L नहर के निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण.

रकबा 2.00 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली सम्पत्तियां.

(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.seoni . nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है .

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) निरीक्षण , कार्यालय , कलेक्टर भू- अर्जन शाखा सिवनी , जिला सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है .

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यालय , कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 7 सिवनी के कार्यालय मैं भी किया जा सकता है .

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अन्दर भू- अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर सिवनी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है .

क्र. 4357- जि.भू.अ. - 2016 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारर्दिशता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकारी अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

(2 ) चूंकि मध्यप्रदेश शासन जल संसाधन विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22 ( ए) / 101 / 2013/एमपीएस/ 31/2263, भोपाल दिनांक 25 सितम्बर 2013 के अन्तर्गत भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन का महत्वकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत , भूमि अर्जन की आत्यावश्यकता की दशा में आवेदन- पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 जुलाई 2016

2510

(3 ) इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

नगर/ग्राम

जिला तहसील/ रा.नि.म.

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल ( हे. में)

(4) (2)

(3)

(1)

सिवनी

ग्राम- गोरखपुरकला

सिवनी

ब. न.-143

रा.नि.मं.

प.ह.नं. - 26.

बंडोल.

रकबा 21.00 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि परं आने वाली सम्पत्तियां.

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तह. चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र. ) .

पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत सिवनी शाखा से निकलने वाली माइनर 12-L , D-3 , माईनर 5 - R, 6 - L , 7 - R नहर के निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.seoni . nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है .

(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) निरीक्षण , कार्यालय , कलेक्टर भू- अर्जन शाखा सिवनी , जिला सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है .

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 7 , सिवनी के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अन्दर भू- अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर सिवनी के समक्ष प्रस्तुतं कर सकता है.

क्र. 4359- जि.भू.अ. - 2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारर्दिशता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकारी अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

(2) चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग , मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22 ( ए) / 101/ 2013/एमपीएस/ 31/2263 , भोपाल दिनांक 25 सितम्बर 2013 के अन्तर्गत भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है .

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन का महत्वकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत, भूमि अर्जन की आत्यावश्यकता की दशा में आवेदन - पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

2511

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 जुलाई 2016

भाग 1 ]

( 3 ) इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है , कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

नगर/ग्राम

जिला तहसील/ रा.नि.म.

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे.में )

(4)

(3)

(2)

(1)

सिवनी

ग्राम - चोरगरठिया ब. न.-179 प.ह.नं. - 36.

सिवनी रा.नि.मं. बंड़ोल.

रकबा 17.50 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली सम्पत्तियां.

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तह. चौरई , जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र. ) .

पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत सिवनी शाखा से निकलने वाली D- 3 , D - 4 एवं माइनर 4 - L नहर के निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण.

(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.seoni . nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है .

(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) निरीक्षण, कार्यालय , कलेक्टर भू- अर्जन शाखा सिवनी , जिला सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है .

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 7 , सिवनी के कार्यालय मैं भी किया जा सकता है .

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अन्दर भू- अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर सिवनी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 4360- जि.भू.अ. - 2016 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारर्दिशता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकारी अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

(2) चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग , मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22 ( ए) / 101/ 2013/एमपीएस/ 31/2263, भोपाल दिनांक 25 सितम्बर 2013 के अन्तर्गत भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन का महत्वकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत, भूमि-अर्जन की आत्यावश्यकता की दशा में आवेदन- पत्र प्रस्तुत किया गया है , जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 जुलाई 2016

2512

(3 ) इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है , कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

नगर/ग्राम

जिला तहसील/ रा.नि.म.

क्षेत्रफल (हे.में) अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग

(4)

(3)

(1) सिवनी

ग्राम- राहीवाड़ा ब. न.-519

प.ह.नं. - 31 .

बंड़ोल. (2) सिवनी रा.नि.मं.

रकबा 27.50 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली सम्पत्तियां.

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तह. चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र. ).

(6) पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत सिवनी शाखा से निकलने वाली D- 3 , D- 4 एवं माइनर 3 - L नहर के निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.seoni . nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) निरीक्षण, कार्यालय , कलेक्टर भू-अर्जन शाखा सिवनी, जिला सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है .

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , कार्यालय, कार्यपालन यंत्री , पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 7 , सिवनी के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अन्दर भू- अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर सिवनी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 4364- जि.भू.अ. - 2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारर्दिशता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकारी अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

(2) चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग , मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22 (ए) / 101 / 2013/एमपीएस/ 31/2263, भोपाल , दिनांक 25 सितम्बर 2013 के अन्तर्गत भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन का महत्वकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत, भूमि-अर्जन की आत्यावश्यकता की दशा में आवेदन - पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

2513

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 जुलाई 2016

भाग 1 ]

(3 ) इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है , कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होगें:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

नगर/ग्राम

जिला तहसील/ रा.नि.म.

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल ( हे.में)

(4) (2)

(1) सिवनी

(3) ग्राम-उमरिया ब. न .-27 प.ह.नं. - 26 .

सिवनी रा.नि.मं. बंडोल.

रकबा 21.00 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली सम्पत्तियां.

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तह. चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.) .

पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत सिवनी शाखा से निकलने वाली D- 3 , माईनर 7-R, 8 - R , 9 - R नहर के निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.seoni . nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है .

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) निरीक्षण , कार्यालय , कलेक्टर भू- अर्जन शाखा सिवनी, जिला सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है .

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , कार्यालय , कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 7 , सिवनी के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अन्दर भू- अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर सिवनी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 4367- जि.भू.अ. - 2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारर्दिशता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकारी अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

(2) चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग , मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22( ए) / 101 /2013/एमपीएस/ 31/2263 , भोपाल , दिनांक 25 सितम्बर 2013 के अन्तर्गत भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन का महत्वकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत, भूमि-अर्जन की आत्यावश्यकता की दशा में आवेदन- पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है .

[भाग 1

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(3) इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है , कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होगें:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

नगर/ग्राम

जिला तहसील/ रा.नि.म.

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल ( हे .में)

(4)

(3)

(2)

(1)

सिवनी

ग्राम- पायलीखुर्द ब. न.- 525 प.ह.नं. - 36.

छपारा रा.नि.मं. छपारा.

रकबा 10.00 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली सम्पत्तियां.

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तह. चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र. ) .

पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत सिवनी शाखा से निकलने वाली D- 3 , एवं माईनर 10-L , 11 -L नहर के निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण.

(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.seoni . nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है .

(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) निरीक्षण, कार्यालय , कलेक्टर भू- अर्जन शांखा सिवनी, जिला सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है .

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना , तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 7 , सिवनी के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर सिवनी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है .

क्र. 4369- जि.भू.अ. - 2016. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारर्दिशता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकारी अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

( 2 ) चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22 ( ए ) / 101 /2013 /एमपीएस / 31/2263 , भोपाल, दिनांक 25 सितम्बर 2013 के अन्तर्गत भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन का महत्वकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है भूमि- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत, भूमि-अर्जन की आत्यावश्यकता की दशा में आवेदन - पत्र प्रस्तुत किया गया है , जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

2515

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 8 जुलाई 2016

भाग 1 ]

( 3 ) इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है , कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होगें:-

अनुसूची

भूमि-अर्जन पुनर्वासन और

भूमि का विवरण

नगर/ग्राम

जिला

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील/ रा.नि.म.

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल ( हे.में )

पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

(4)

(3)

(1) सिवनी

ग्राम- नगझर ब. न.-301 प.ह.नं. - 96 .

(2) सिवनी रा.नि.मं. सिवनी

कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तह. चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र. ) .

भाग-2 .

पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत सिवनी शाखा से निकलने वाली D - 4 , माईनर 1- L , नहर के निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण.

रकबा 10.00 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली सम्पत्तियां.

(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.seoni . nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है .

(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) निरीक्षण , कार्यालय , कलेक्टर भू- अर्जन शाखा सिवनी , जिला सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है .

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना , तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 7 , सिवनी के कार्यालय मैं भी किया जा सकता है .

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अन्दर भू- अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर सिवनी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है .

क्र. 4377- जि.भू.अ. - 2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारर्दिशता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकारी अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

(2 ) चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22 ( ए) /101 / 2013 /एमपीएस/ 31/2263 , भोपाल दिनांक 25 सितम्बर 2013 के अन्तर्गत भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन का महत्वकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत , भूमि-अर्जन की आत्यावश्यकता की दशा में आवेदन - पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 जुलाई 2016

2516

( 3 ) इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

नगर/ग्राम

जिला

वर्णन अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का तहसील/ रा.नि.म.

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल ( हे.में )

भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

(4)

(1) सिवनी

(2) सिवनी रा.नि.म. बन्ड़ोल.

कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तह. चौरई , जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र. ) .

(3) ग्राम-टोला पिपरिया ब. न.- 234 प.ह.नं. -30.

रकबा 3.00 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली सम्पत्तियां.

पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत सिवनी शाखा से निकलने वाली D- 4 , माइनर नहर के निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण.

(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.seoni . nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है .

(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) निरीक्षण, कार्यालय , कलेक्टर , भू- अर्जन शाखा सिवनी , जिला सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है .

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यालय , कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना , तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 7 , सिवनी के कार्यालय मैं भी किया जा सकता है .

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अन्दर भू- अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर सिवनी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है .

क्र. 4378 - जि.भू.अ. - 2016 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारर्दिशता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकारी अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

(2 ) चूंकि, मध्यप्रदेश शासन , जल संसाधन विभाग , मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22 ( ए) / 101 /2013/एमपीएस/ 31/2263 , भोपाल , दिनांक 25 सितम्बर 2013 के अन्तर्गत भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि राज्य शासन का महत्वकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत, भूमि-अर्जन की आत्यावश्यकता की दशा में आवेदन - पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

2517

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 8 जुलाई 2016

भाग 1 ]

( 3 ) इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

नगर/ग्राम

जिला तहसील/ रा.नि.म.

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे.में)

(4)

(3)

(2)

(1)

सिवनी

ग्राम -सोनाड़ोगरी ब. न. - 590 प.ह.नं. -37.

सिवनी रा.नि.म. बन्ड़ोल.

रकबा 50.00 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली सम्पत्तियां.

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तह. चौरई जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र. ) .

पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत सिवनी शाखा से निकलने वाली D - 3 , D -4 , एवं माइनर 5 - L , 6 - L , 7 - L , 8-L, नहर के निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.seoni . nic.in एवं म. प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है .

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) निरीक्षण, कार्यालय , कलेक्टर, भू- अर्जन शाखा सिवनी , जिला सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है .

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना , तहसील चौरई , जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 7, सिवनी के कार्यालय मैं भी किया जा सकता है .

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर सिवनी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 4379- जि.भू.अ. - 2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारर्दिशता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकारी अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

(2 ) चूंकि, मध्यप्रदेश शासन , जल संसाधन, विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22 ( ए) / 101/2013/एमपीएस/ 31/2263, भोपाल दिनांक 25 सितम्बर 2013 के अन्तर्गत भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन का महत्वकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत , भूमि-अर्जन की आत्यावश्यकता की दशा में आवेदन- पत्र प्रस्तुत किया गया है , जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

[भाग 1 2518

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 जुलाई 2016

(3 ) इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

नगर/ग्राम

जिला

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील/ रा.नि.म.

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे.में )

भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(4)

(5)

(1) (2)

(3)

सिवनी

ग्राम -गोरखपुरखुर्द रकबा 6.00

सिवनी

ब. न.-144

रा.नि.म.

प.ह.नं. - 28.

बन्ड़ोल.

परियोजना नहर संभाग सिंगना, तह. चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र. ) . कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन

हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली सम्पत्तियां.

पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत सिवनी शाखा से निकलने वाली माइनर 14-R, 16-R नहर के निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण.

(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.seoni . nic.in एवं म. प्र . शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है .

(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) निरीक्षण , कार्यालय , कलेक्टर भू- अर्जन शाखा सिवनी , जिला सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है .

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , कार्यालय , कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना , तहसील चौरई , जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 7 सिवनी के कार्यालय मैं भी किया जा सकता है .

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अन्दर भू- अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर सिवनी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है .

क्र. 4380 - जि.भू.अ. - 2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारर्दिशता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकारी अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

(2) चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग , मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22 ( ए) / 101/2013 /एमपीएस/ 31/2263 , भोपाल दिनांक 25 सितम्बर 2013 के अन्तर्गत भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है.

2519

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 जुलाई 2016

भाग 1 ]

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन का महत्वकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत, भूमि-अर्जन की आत्यावश्यकता की दशा में आवेदन - पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

(3 ) इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि -अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

नगर/ग्राम

जिला तहसील/ रा.नि.म.

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे.में)

(4) (1) (2)

(3)

सिवनी छपारा रा.नि.म. छपारा.

ग्राम-पिड़रई ब. न.-435 प.ह.नं. -38 .

रकबा 5.50 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली सम्पत्तियां.

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

(6)

भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)

कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तह. चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र. ) .

पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत सिवनी शाखा से निकलने वाली D - 4 एवं माईनर 22- R नहर के निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण.

(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.seoni . nic.in एवं म. प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है .

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) निरीक्षण , कार्यालय , कलेक्टर, भू-अर्जन शाखा सिवनी, जिला सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है .

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यालय, कार्यपालन यंत्री , पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 7 सिवनी के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर सिवनी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, धनराजू एस. , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

[भाग 1 2520

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 8 जुलाई 2016

सिवनी, दिनांक 21 जून 2016

क्र. 5931 - जि.भू.अ. - 2016 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारर्दिशता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकारी अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है .

( 2 ) चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22 ( ए) /101 /2013 /एमपीएस / 31/2263 , भोपाल दिनांक 25 सितम्बर 2013 के अन्तर्गत भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन का महत्वाकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है . भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत, भूमि-अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन- पत्र प्रस्तुत किया गया है , जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट 'का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

(3 ) इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-

अनुसूची

अर्जित की जाने वाली भूमि.का विवरण

जिला

नगर/ग्राम

भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील/ रा.नि.म.

भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)

(6) (3)

(2)

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल ( हे. में ) (4)

सिवनी

(1) सिवनी

रकबा 6.4

ग्राम-बिसापुर

ब. न.- 523

रा.नि.मं.

बंडोल. प.ह.नं. - 29.

कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तह. चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र. ) .

पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत सिवनी शाखा से निकलने वाली D - 4 नहर के निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण.

हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली सम्पत्तियां.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.seoni . nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है .

(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) निरीक्षण, कार्यालय , कलेक्टर , भू- अर्जन शाखा सिवनी, जिला सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है .

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , कार्यालय, कार्यपालन यंत्री , पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 7 , सिवनी के कार्यालय मैं भी किया जा सकता है .

2521 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 जुलाई 2016

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अन्दर भू- अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर सिवनी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है .

क्र. 5933 - जि.भू.अ. - 2016 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारर्दिशता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकारी अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

(2 ) चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग , मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22 ( ए) /101 /2013/एमपीएस/ 31/2263 , भोपाल दिनांक 25 सितम्बर 2013 के अन्तर्गत भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन का महत्वाकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है. भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत , भूमि- अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन - पत्र प्रस्तुत किया गया है , जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है .

(3 ) इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

नगर/ग्राम

जिला

अर्जित की जाने वाली भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील/ रा.नि.म.

(6)

भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)

(1) (2)

(3)

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे.में) (4)

सिवनी सिवनी रा.नि.मं. बंडोल .

ग्राम-सागर ब. न.-693 प.ह.नं. - 53.

कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तह. चौरई , जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र. ).

पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत सिवनी शाखा से निकलने वाली D- 4 नहर के निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण.

रकबा 3.33 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली सम्पत्तियां.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.seoni . nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है .

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) निरीक्षण, कार्यालय , कलेक्टर , भू-अर्जन शाखा सिवनी, जिला सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है .

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यालय , कार्यपालन यंत्री , पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

2522

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 जुलाई 2016

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 7 , सिवनी के कार्यालय मैं भी किया जा सकता है .

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अन्दर भू- अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, सिवनी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है .

क्र. 5935 - जि.भू.अ. - 2016 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारर्दिशता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकारी अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

(2 ) चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22 (ए)/ 101 /2013 /एमपीएस/ 31/2263, भोपाल दिनांक 25 सितम्बर 2013 के अन्तर्गत भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन का महत्वाकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है. भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत, भूमि- अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन - पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है .

( 3 ) इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

जिला

नगर/ग्राम

अर्जित की जाने वाली भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील/ रा.नि.म.

भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)

(2)

(3)

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे .में) (4)

(6) (1)

सिवनी

ग्राम-खापा ब. न. - 110 प.ह.नं. -42.

सिवनी रा.नि.मं. भोमा.

कार्यपालन यंत्री , पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तह. चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र. ) .

पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत सिवनी शाखा से निकलने वाली D - 4 नहर के निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण.

रकबा 2.41 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली सम्पत्तियां.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.seoni . nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है .

(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) निरीक्षण , कार्यालय , कलेक्टर , भू- अर्जन शाखा सिवनी , जिला सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है .

2523

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 जुलाई 2016

भाग 1 ]

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यालय , कार्यपालन यंत्री , पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग , सिंगना तहसील चौरई , जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 7 , सिवनी के कार्यालय मैं भी किया जा सकता है .

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, सिवनी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है .

क्र. 5937 - जि.भू.अ. - 2016.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारर्दिशता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकारी अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

(2 ) चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग , मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22 ( ए) /101/ 2013/एमपीएस/ 31/2263 , भोपाल दिनांक 25 सितम्बर 2013 के अन्तर्गत भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन का महत्वाकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है . भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत, भूमि- अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन- पत्र प्रस्तुत किया गया है , जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

(3 ) इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

नगर/ग्राम

जिला

अर्जित की जाने वाली भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील/ रा.नि.म.

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमिलगभग क्षेत्रफल (हे.में )

भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6) (3)

(4)

(5)

(1) (2)

सिवनी

ग्राम - सालीवाड़ा रकबा 3.23

सिवनी

ब. न. -559

रा.नि.मं.

प.ह.नं. -47.

भोमा.

कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तह. चौरई, जिला छिन्दवाड़ा

(म. प्र. ).

निकलने वाली D- 4 नहर के निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण. पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत सिवनी शाखा से हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली सम्पत्तियां.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.seoni . nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है .

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 जुलाई 2016

2524

(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) निरीक्षण , कार्यालय , कलेक्टर , भू- अर्जन शाखा सिवनी , जिला सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है .

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यालय, कार्यपालन यंत्री , पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग , सिंगना तहसील चौरई , जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 7 , सिवनी के कार्यालय मैं भी किया जा सकता है .

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, सिवनी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है .

क्र. 5939-जि.भू.अ. - 2016.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारर्दिशता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकारी अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

(2) चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22 (ए)/ 101/2013/एमपीएस/ 31/2263, भोपाल दिनांक 25 सितम्बर 2013 के अन्तर्गत भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन का महत्वाकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है. भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत, भूमि-अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन- पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

(3 ) इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-

अनुसूची

भूमि-अर्जन पुनर्वासन और

भूमि का विवरण

नगर/ग्राम

जिला

अर्जित की जाने वाली भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील/ रा.नि.म.

(6)

पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे .में) (4)

(3)

(2)

(1)

सिवनी

रकबा 5.71

सिवनी

ग्राम-लुंगसा

ब. न.-529

रा.नि.मं.

प.ह.नं. -47.

भोमा.

पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत सिवनी शाखा से निकलने वाली D - 4 नहर के निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण.

कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तह. चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र. ) .

हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली सम्पत्तियां.

2525

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 8 जुलाई 2016

भाग 1 ]

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.seoni . nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है .

(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) निरीक्षण , कार्यालय , कलेक्टर , भू- अर्जन शाखा सिवनी, जिला सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है .

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , कार्यालय , कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग , सिंगना तहसील चौरई , जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 7 , सिवनी के कार्यालय मैं भी किया जा सकता है .

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, सिवनी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है .

क्र. 5941 - जि.भू.अ. - 2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारर्दिशता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकारी अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

(2 ) चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग , मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22(ए) / 101 /2013/एमपीएस/ 31/2263, भोपाल, दिनांक 25 सितम्बर 2013 के अन्तर्गत भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन का महत्वाकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है. भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत, भूमि-अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन- पत्र प्रस्तुत किया गया है , जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

(3 ) इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-

अनुसूची

अर्जित की जाने वाली भूमि का विवरण

नगर/ग्राम

जिला

भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील/ रा.नि.म.

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे. में )

भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)

(3)

(4)

(2)

सिवनी ग्राम-टोला

(1) सिवनी

रा.नि.मं.

बंडोल.

(6) पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत सिवनी शाखा से निकलने वाली D- 4 नहर के निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण.

कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तह. चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.) .

पिपरिया ब. न.-234 प.ह.नं. - 30.

रकबा 11.45 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली सम्पत्तियां.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.seoni . nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है .

[भाग 1 2526

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 8 जुलाई 2016

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) निरीक्षण , कार्यालय , कलेक्टर , भू- अर्जन शाखा सिवनी , जिला सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है .

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , कार्यालय , कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग , सिंगना तहसील चौरई , जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 7 , सिवनी के कार्यालय मैं भी किया जा सकता है .

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, सिवनी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है .

क्र. 5943 - जि.भू.अ. - 2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारर्दिशता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकारी अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है .

(2 ) चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग , मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22( ए)/ 101/ 2013/एमपीएस/ 31/2263, भोपाल , दिनांक 25 सितम्बर 2013 के अन्तर्गत भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन का महत्वाकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है. भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत, भूमि-अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन- पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है .

(3 ) इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमिअर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-

अनुसूची

अर्जित की जाने वाली

भूमि-अर्जन पुनर्वासन और

भूमि का विवरण

नगर/ग्राम

जिला

भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील/ रा.नि.म.

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल ( हे.में )

(6)

पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)

(3)

(4)

(1) (2)

रकबा 9.00

ग्राम-पौंडी

सिवनी सिवनी

ब. न. -368

रा.नि.मं.

हेक्टेयर एवं उपरोक्त

प.ह.नं. -43 .

भोमा.

कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तह. चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र. ) .

पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत सिवनी शाखा से निकलने वाली D - 4 नहर के निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण.

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली सम्पत्तियां.

(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.seoni . nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है .

2527

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 8 जुलाई 2016

भाग 1 ]

(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) निरीक्षण , कार्यालय , कलेक्टर , भू- अर्जन शाखा सिवनी , जिला सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है .

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , कार्यालय, कार्यपालन यंत्री , पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग , सिंगना तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 7 , सिवनी के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, सिवनी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है .

क्र. 5945- जि.भू.अ. - 2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारर्दिशता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकारी अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है .

(2) चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग , मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22 ( ए)/ 101 /2013/एमपीएस/ 31/2263 , भोपाल दिनांक 25 सितम्बर 2013 के अन्तर्गत भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन का महत्वाकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है. भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत , भूमि-अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन- पत्र प्रस्तुत किया गया है , जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है .

(3 ) इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-

अनुसूची

अर्जित की जाने वाली

भूमि-अर्जन पुनर्वासन और

भूमि का विवरण

नगर/ग्राम

जिला

भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील/ रा.नि.म.

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे.में )

(6)

पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)

(4)

(2)

(3)

(1)

रकबा 4.00

ग्राम- बीसावाडी

सिवनी

सिवनी

ब. न. -426

रा.नि.मं.

बंडोल. प.ह.नं. - 29.

पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत सिवनी शाखा से निकलने वाली D - 4 नहर के निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण.

कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तह. चौरई , जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.) .

हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली सम्पत्तियां.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.seoni . nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है .

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 जुलाई 2016

2528

(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) निरीक्षण , कार्यालय , कलेक्टर , भू- अर्जन शाखा सिवनी , जिला सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है .

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग , सिंगना तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 7 , सिवनी के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अन्दर भू- अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, सिवनी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है .

क्र. 5947 - जि.भू.अ. - 2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारर्दिशता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकारी अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि -अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है .

(2) चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग , मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22 (ए) / 101 /2013 /एमपीएस/ 31/2263, भोपाल दिनांक 25 सितम्बर 2013 के अन्तर्गत भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन का महत्वाकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है. भूमिअर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत , भूमि- अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन- पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 (3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

(3 ) इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-

अनुसूची

अर्जित की जाने वाली भूमि का विवरण

नगर/ग्राम

जिला

भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील/ रा.नि.म.

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल ( हे. में)

भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(3)

(2)

(1)

सिवनी

सिवनी

रा.नि.मं.

बंडोल.

ग्राम- बल्लापुर ब. न.-394 प.ह.नं. -41 .

(6) पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत सिवनी शाखा से निकलने वाली D- 4 नहर के निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण.

(5) कार्यपालन यंत्री , पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तह. चौरई , जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र. ) .

(4) रकबा 16.06 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली सम्पत्तियां.

(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.seoni . nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है.

2529

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 8 जुलाई 2016

भाग 1 ]

(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लानं ) निरीक्षण, कार्यालय , कलेक्टर , भू- अर्जन शाखा सिवनी, जिला सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है .

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , कार्यालय , कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग , सिंगना तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 7, सिवनी के कार्यालय मैं भी किया जा सकता है .

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अन्दर भू- अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, सिवनी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है .

क्र. 5949 - जि.भू.अ. - 2016.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारर्दिशता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकारी अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

(2 ) चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22 ( ए) / 101 / 2013/एमपीएस/ 31/2263, भोपाल दिनांक 25 सितम्बर 2013 के अन्तर्गत भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन का महत्वाकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है. भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत , भूमि-अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन- पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

(3 ) इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-

अनुसूची

अर्जित की जाने वाली

भूमि-अर्जन पुनर्वासन और

भूमि का विवरण

नगर/ग्राम

जिला

भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील/ रा.नि.म.

(6)

पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल ( हे. में ) (4)

(3)

(2)

(1)

रकबा 5.62

ग्राम- जोगीवाडा

सिवनी सिवनी

ब. न. -219

रा.नि.मं.

प.ह.नं. -45 .

भोमा.

पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत सिवनी शाखा से निकलने वाली D- 4 नहर के निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण.

कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तह. चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र. ) .

हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर

आने वाली सम्पत्तियां.

(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.seoni . nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है .

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 जुलाई 2016

2530

(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) निरीक्षण , कार्यालय , कलेक्टर , भू- अर्जन शाखा सिवनी, जिला सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है .

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग , सिंगना तहसील चौरई , जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 7, सिवनी के कार्यालय मैं भी किया जा सकता है .

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अन्दर भू- अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, सिवनी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है .

क्र. 5951 - जि.भू.अ. - 2016 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारर्दिशता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित प्राधिकारी अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

(2) चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग , मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22( ए) / 101 / 2013/एमपीएस/ 31/2263, भोपाल दिनांक 25 सितम्बर 2013 के अन्तर्गत भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन का महत्वाकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है. भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत, भूमि-अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन - पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

(3) इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-

अनुसूची

अर्जित की जाने वाली

भूमि-अर्जन पुनर्वासन और

भूमि का विवरण

नगर/ग्राम

जिला

भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील/ रा.नि.म.

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल ( हे.में )

पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

रकबा 15.00

ग्राम- कलारबांकी

सिवनी

सिवनी

हेक्टेयर एवं उपरोक्त

ब. न.-43

रा.नि.मं.

अर्जित की जाने वाली

प.ह.नं. -46 .

भोमा.

पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत सिवनी शाखा से निकलने वाली D - 4 नहर के निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण.

प्रस्तावित भूमि पर

कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तह. चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.).

आने वाली सम्पत्तियां.

(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.seoni . nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है .

2531

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 जुलाई 2016

भाग 1 ]

(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) निरीक्षण , कार्यालय , कलेक्टर, भू- अर्जन शाखा सिवनी , जिला सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है .

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग , सिंगना तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 7 , सिवनी के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अन्दर भू- अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, सिवनी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है .

क्र. 5953 - जि.भू.अ. - 2016 .-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारर्दिशता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार एतद्वाएतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकारी अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

(2 ) चूंकि, मध्यप्रदेश शासन , जल संसाधन विभाग , मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22 ( ए)/101/2013/एमपीएस/ 31/2263, भोपाल दिनांक 25 सितम्बर 2013 के अन्तर्गत भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन का महत्वाकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है. भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत , भूमि-अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन- पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

(3 ) इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-

अनुसूची

अर्जित की जाने वाली

भूमि-अर्जन पुनर्वासन और

भूमि का विवरण

नगर/ग्राम

जिला

भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील/ रा.नि.म.

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल ( हे. में)

(6)

पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)

(4)

(3)

(1) (2)

रकबा 19.00

सिवनी ग्राम -खमरिया

सिवनी

ब. नं.-97

रा.नि.मं.

प.ह.नं. -43 .

भोमा.

पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत सिवनी शाखा से निकलने वाली D- 4 नहर के निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण.

कार्यपालन यंत्री , पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तह. चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र. ) .

हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली सम्पत्तियां.

(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.seoni . nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है .

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 8 जुलाई 2016

2532

( 3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय , कलेक्टर , भू-अर्जन शाखा सिवनी , जिला सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है .

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , कार्यालय , कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग , सिंगना तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 7, सिवनी के कार्यालय मैं भी किया जा सकता है .

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अन्दर भू- अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, सिवनी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है .

क्र. 5955- जि.भू.अ. - 2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकारी अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

(2) चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22 ( ए) / 101/2013/एमपीएस/ 31/2263, भोपाल दिनांक 25 सितम्बर 2013 के अन्तर्गत भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन का महत्वाकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है. भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत, भूमि- अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन- पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

(3) इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-

अनुसूची

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित

भूमि अर्जन पुनर्वासन और

भूमि का विवरण

नगर/ग्राम

जिला

भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील/ रा.नि.म.

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल ( हे. में )

(6)

पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)

(4)

(3)

(2)

(1)

रकबा 5.22

ग्राम-कांचना

सिवनी

सिवनी

हेक्टेयर एवं उपरोक्त

ब. न. -62

रा.नि.मं.

प.ह.नं. -45.

भोमा.

पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत सिवनी शाखा से निकलने वाली D- 4 नहर के निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण.

कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना , तह. चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.) .

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली सम्पत्तियां.

(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.seoni . nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है .

2533

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 8 जुलाई 2016

भाग 1 ]

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) निरीक्षण , कार्यालय , कलेक्टर , भू-अर्जन शाखा सिवनी , जिला सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है .

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , कार्यालय , कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग , सिंगना तहसील चौरई , जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 7, सिवनी के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अन्दर भू- अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, सिवनी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है .

क्र. 5957 - जि.भू.अ. - 2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारर्दिशता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकारी अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

(2 ) चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग , मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22 ( ए) / 101 / 2013 /एमपीएस/ 31/2263 , भोपाल , दिनांक 25 सितम्बर 2013 के अन्तर्गत भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन का महत्वाकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है. भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत, भूमि-अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन- पत्र प्रस्तुत किया गया है , जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

(3) इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि - अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-

अनुसूची

अर्जित की जाने वाली भूमि

भूमि-अर्जन पुनर्वासन और

भूमि का विवरण

नगर/ग्राम

जिला

के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील/ रा.नि.म.

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे. में )

पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

(4)

(2)

(3)

(1)

रकबा 7.00

ग्राम- टिग्गी टोला

सिवनी

सिवनी

ब. न. -316 हेक्टेयर एवं उपरोक्त

रा.नि.मं.

कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तह. चौरई, जिला छिन्दवाड़ा

बंडोल. प.ह.नं. - 20.

पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत सिवनी शाखा से निकलने वाली D- 4 नहर के निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण.

(म. प्र.).

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर

आने वाली सम्पत्तियां.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.seoni . nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है .

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 8 जुलाई 2016

2534

(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) निरीक्षण , कार्यालय , कलेक्टर , भू- अर्जन शाखा सिवनी , जिला सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है .

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , कार्यालय , कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग , सिंगना तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 7 , सिवनी के कार्यालय मैं भी किया जा सकता है .

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, सिवनी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है .

क्र. 5959 - जि.भू.अ. - 2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारर्दिशता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकारी अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

(2 ) चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22( ए)/ 101 / 2013/एमपीएस/ 31/2263 , भोपाल , दिनांक 25 सितम्बर 2013 के अन्तर्गत भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन का महत्वाकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है . भूमि- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत, भूमि-अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन- पत्र प्रस्तुत किया गया है , जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

(3 ) इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-

अनुसूची

भूमि-अर्जन पुनर्वासन और

भूमि का विवरण

नगर/ग्राम

जिला

अर्जित की जाने वाली भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील/ रा.नि.म.

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(6)

पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)

(4)

(3)

(2)

(1)

रकबा 9.47

ग्राम- भाजीपानी

सिवनी

सिवनी

ब. न. - 529

रा.नि.मं.

भोमा. प.ह.नं. -44.

पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत सिवनी शाखा से निकलने वाली D- 4 नहर के निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण.

कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तह. चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र. ) .

हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली सम्पत्तियां.

(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.seoni . nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है .

2535

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 8 जुलाई 2016

भाग 1 ]

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) निरीक्षण , कार्यालय , कलेक्टर , भू-अर्जन शाखा सिवनी , जिला सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है .

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग , सिंगना तहसील चौरई , जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 7 , सिवनी के कार्यालय मैं भी किया जा सकता है .

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, सिवनी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है .

सिवनी , दिनांक 22 जून 2016

क्र. 6018- जि.भू.अ. - 2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारर्दिशता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकारी अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि -अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

(2 ) चूंकि, मध्यप्रदेश शासन , जल संसाधन विभाग , मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22( ए)/ 101 / 2013/एमपीएस/ 31/2263, भोपाल, दिनांक 25 सितम्बर 2013 के अन्तर्गत भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन का महत्वाकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है. भूमिअर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत, भूमि-अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन - पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

(3 ) इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

नगर/ग्राम

जिला

अर्जित की जाने वाली भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील/ रा.नि.म.

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे. में )

भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)

(3)

(4)

(2)

सिवनी

रकबा 3.07

(1) सिवनी

ग्राम- धतुरिया

ब. न.- 287

रा.नि.मं.

सिवनी प.ह.नं. - 101 .

तह. चौरई , जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र. ) . कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना,

भाग-2 .

(6) पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत सिवनी शाखा से निकलने वाली माईनर नं. 29-L एवं सबमाईनर नहर के निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण.

हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली सम्पत्तियां.

(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.seoni . nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है..

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 जुलाई 2016

2536

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) निरीक्षण , कार्यालय , कलेक्टर , भू- अर्जन शाखा सिवनी , जिला सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है .

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यालय , कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग , सिंगना तहसील चौरई , जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 7 , सिवनी के कार्यालय मैं भी किया जा सकता है .

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, सिवनी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 6019 - जि.भू.अ. - 2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारर्दिशता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकारी अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

(2) चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग , मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22 ( ए) / 101/ 2013/एमपीएस/ 31/2263, भोपाल, दिनांक 25 सितम्बर 2013 के अन्तर्गत भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन का महत्वाकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है. भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत, भूमि-अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन- पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 (3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

(3 ) इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-

अनुसूची.

भूमि-अर्जन पुनर्वासन और

भूमि का विवरण

नगर/ग्राम

जिला

अर्जित की जाने वाली भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील/ रा.नि.म.

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे .में)

पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

रकबा 3.27

सिवनी ग्राम-हिबरा

सिवनी

हेक्टेयर एवं उपरोक्त

ब. न.-602

रा.नि.मं.

प.ह.नं. - 102.

सिवनी

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर

भाग-2.

कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तह. चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र. ) .

आने वाली सम्पत्तियां.

पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत सिवनी शाखा से निकलने वाली माईनर नं. 29-L एवं सबमाईनर नहर के निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.seoni . nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है .

2537

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 8 जुलाई 2016

भाग 1 ]

(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) निरीक्षण , कार्यालय , कलेक्टर , भू- अर्जन शाखा सिवनी , जिला सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है .

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यालय , कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग , सिंगना तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 7 , सिवनी के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अन्दर भू- अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, सिवनी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है .

क्र. 6020-जि.भू.अ. - 2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारर्दिशता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकारी अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है..

(2) चूंकि, मध्यप्रदेश शासन , जल संसाधन विभाग, मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22 ( ए) / 101 / 2013 /एमपीएस/ 31/2263 , भोपाल , दिनांक 25 सितम्बर 2013 के अन्तर्गत भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन का महत्वाकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है. भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत, भूमि-अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन- पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

(3 ) इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

नगर/ग्राम

जिला

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील/ रा.नि.म.

(6)

भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल ( हे. में ) (4)

(3)

(2)

(1)

सिवनी

रकबा 4.14

सिवनी

ग्राम-सरगापुर

ब. न. -536

रा.नि.मं.

प.ह.नं. - 116 .

कार्यपालन यंत्री , पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तह. चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र. ).

सिवनी भाग-2 .

पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत सिवनी शाखा से निकलने वाली माईनर नं. 29 -L एवं सबमाईनर नहर निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण.

हेक्टेयर एवं उपरोक्त प्रस्तावित भूमि पर आने वाली सम्पत्तियां. अर्जित की जाने वाली

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.seoni . nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है .

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 8 जुलाई 2016

2538

(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) निरीक्षण , कार्यालय , कलेक्टर , भू- अर्जन शाखा सिवनी , जिला सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है .

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , कार्यालय , कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग , सिंगना तहसील चौरई , जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 7 , सिवनी के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, सिवनी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है .

क्र. 6021 - जि.भू.अ. - 2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारर्दिशता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकारी अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है .

(2) चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग , मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22 (ए)/ 101 / 2013 /एमपीएस/ 31/2263 , भोपाल दिनांक 25 सितम्बर 2013 के अन्तर्गत भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन का महत्वकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है . भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत , भूमि-अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन- पत्र प्रस्तुत किया गया है , जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

(3 ) इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-

अनुसूची

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित

भूमि-अर्जन पुनर्वासन और

भूमि का विवरण

नगर/ग्राम

जिला

भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील/ रा.नि.म.

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल ( हे.में)

(6)

पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)

(4)

(3)

(2)

(1)

रकबा 1.00

सिवनी ग्राम-खापा

सिवनी

हेक्टेयर एवं उपरोक्त

ब. न.- 111

रा.नि.मं.

सिवनी प.ह.नं. - 101 . अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर

कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तह. चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र. ) .

भाग -2.

आने वाली सम्पत्तियां.

पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत सिवनी शाखा से निकलने वाली माईनर नं. 29- L एवं सबमाईनर नहर के निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण.

(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.seoni . nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है .

2539

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 जुलाई 2016

भाग 1 ]

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) निरीक्षण, कार्यालय , कलेक्टर , भू- अर्जन शाखा सिवनी, जिला सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग , सिंगना तहसील चौरई , जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 7 , सिवनी के कार्यालय मैं भी किया जा सकता है .

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अन्दर भू- अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, सिवनी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है .

क्र. 6022 - जि.भू.अ. - 2016 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारर्दिशता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकारी अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है .

(2 ) चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22(ए)/ 101 / 2013/एमपीएस/ 31/2263, भोपाल दिनांक 25 सितम्बर 2013 के अन्तर्गत भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन का महत्वकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है. भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत, भूमि-अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन- पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

(3 ) इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

नगर/ग्राम

जिला

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील/ रा.नि.म.

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे.में )

(6)

भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)

(2)

(3)

(4)

(1)

रकबा 6.45

सिवनी ग्राम-तिघरा

सिवनी

ब. न. -258 हेक्टेयर एवं उपरोक्त

रा.नि.मं.

अर्जित की जाने वाली

सिवनी प.ह.नं. - 101 .

भाग-2 .

कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तह. चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र. ) .

प्रस्तावित भूमि पर

आने वाली सम्पत्तियां.

पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत सिवनी शाखा से निकलने वाली माईनर नं. 29-L एवं सबमाईनर नहर के निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण.

(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.seoni . nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है .

[भाग 1 2540

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 जुलाई 2016

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) निरीक्षण , कार्यालय , कलेक्टर , भू- अर्जन शाखा सिवनी, जिला सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है .

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , कार्यालय , कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग , सिंगना तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 7 , सिवनी के कार्यालय मैं भी किया जा सकता है .

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, सिवनी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है .

क्र. 6023 - जि.भू.अ. - 2016 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारर्दिशता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकारी अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

(2 ) चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22 (ए) /101 / 2013/एमपीएस/ 31/2263, भोपाल दिनांक 25 सितम्बर 2013 के अन्तर्गत भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन का महत्वकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है. भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत, भूमि-अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन- पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

(3 ) इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-

अनुसूची

भूमि-अर्जन पुनर्वासन और

भूमि का विवरण

नगर/ग्राम

जिला

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील/ रा.नि.म.

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल ( हे. में)

(6)

पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)

(4)

(2)

(3)

(1)

रकबा 4.20

सिवनी ग्राम-लोलिया

सिवनी

ब. न. - 535

रा.नि.मं.

कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तह. चौरई, जिला छिन्दवाड़ा

सिवनी प.ह.नं. - 102 .

भाग -2 .

(म. प्र. ) .

हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली सम्पत्तियां.

पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत सिवनी शाखा से निकलने वाली माईनर नं. 28-L एवं सबमाईनर नहर के निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण.

(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.seoni . nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है .

2541

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 जुलाई 2016

भाग 1 ]

(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) निरीक्षण , कार्यालय , कलेक्टर , भू- अर्जन शाखा सिवनी , जिला सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है .

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , कार्यालय , कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग , सिंगना तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 7 , सिवनी के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, सिवनी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है .

क्र. 6024- जि.भू.अ. - 2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारर्दिशता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकारी अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

(2 ) चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22 (ए)/ 101 /2013/एमपीएस/ 31/2263 , भोपाल दिनांक 25 सितम्बर 2013 के अन्तर्गत भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन का महत्वकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है . भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत, भूमि- अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन- पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

(3) इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागूहोंगे:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

नगर/ग्राम

जिला

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील/ रा.नि.म.

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल ( हे.में )

(6)

भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)

(4)

(2)

सिवनी

(1) सिवनी

रा.नि.मं.

सिवनी

(3) ग्राम-देवरी ब. न. - 281 प.ह.नं. - 99 .

कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तह. चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.) .

भाग-2 .

रकबा 2.65 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली सम्पत्तियां.

पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत सिवनी शाखा से निकलने वाली माईनर नं. 29- L एवं सबमाईनर नहर के निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण.

(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.seoni . nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है .

[भाग 1 2542

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 जुलाई 2016

(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) निरीक्षण , कार्यालय , कलेक्टर , भू- अर्जन शाखा सिवनी, जिला सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है .

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , कार्यालय , कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग , सिंगना तहसील चौरई , जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 7, सिवनी के कार्यालय मैं भी किया जा सकता है .

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, सिवनी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है .

क्र. 6025 - जि.भू.अ. - 2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारर्दिशता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकारी अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

(2 ) चूंकि, मध्यप्रदेश शासन , जल संसाधन विभाग , मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22 ( ए) /101 / 2013 /एमपीएस/ 31/2263 , भोपाल दिनांक 25 सितम्बर 2013 के अन्तर्गत भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन का महत्वकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है . भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत , भूमि-अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन- पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघांत निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है .

(3 ) इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

जिला

नगर/ग्राम

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील/ रा.नि.म.

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल ( हे.में )

भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)

(4)

(2)

(1) सिवनी सिवनी

(3) ग्राम- सिमरिया ब. न.- 567 प.ह.नं. - 99 .

रा.नि.मं. सिवनी भाग-2.

कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तह. चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र. ) .

(6) पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत सिवनी शाखा से निकलने वाली माईनर नं. 29- L नहर के निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण .

रकबा 1.00 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली सम्पत्तियां.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.seoni . nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है .

2543

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 8 जुलाई 2016

भाग 1 ]

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) निरीक्षण , कार्यालय , कलेक्टर , भू-अर्जन शाखा सिवनी , जिला सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है .

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग , सिंगना तहसील चौरई , जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 7 , सिवनी के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, सिवनी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है .

क्र. 6026- जि.भू.अ. - 2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारर्दिशता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकारी अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

(2) चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग , मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22 ( ए)/ 101 /2013/एमपीएस/ 31/2263, भोपाल दिनांक 25 सितम्बर 2013 के अन्तर्गत भू- अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन का महत्वाकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है . भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत, भूमि-अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन- पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

(3 ) इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

नगर/ग्राम

जिला

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील/ रा.नि.म.

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(6)

भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)

(3)

(4)

(2)

(1) सिवनी सिवनी रा.नि.मं. सिवनी

ग्राम- ढ़ेकी ब. न.-254 प.ह.नं. - 102 .

भाग-2.

कार्यपालन यंत्री , पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तह. चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र. ) .

रकबा 5.59 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली. प्रस्तावित भूमि पर आने वाली सम्पत्तियां.

पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत सिवनी शाखा से निकलने वाली माईनर नं. 29-L एवं सबमाईनर नहर के निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.seoni . nic.in एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है .

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 जुलाई 2016

2544

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) निरीक्षण, कार्यालय , कलेक्टर , भू-अर्जन शाखा सिवनी , जिला सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है .

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , कार्यालय , कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग , सिंगना तहसील चौरई , जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 7 , सिवनी के कार्यालय मैं भी किया जा सकता है .

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, सिवनी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, धनराजू एस. , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ ( ब्यावरा ) मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

राजगढ़ ( ब्यावरा ) , दिनांक 22 जून 2016

क्र. 6054- भू- अर्जन- 2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि उसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है.

प्रकरण क्रमांक 01 -अ-82-2013-14.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (1 ) में कुशलपुरा तालाब की नहर निर्माण में प्रभावित भूमि तहसील ब्यावरा जिला राजगढ़ की योजनान्तर्गत ग्राम परसूलिया, पनाली एवं गेंहूखेड़ी के लिये आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची ( 2 ) में उल्लेखित है अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची ( 2 ) की भूमि की अनुसूची ( 1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है:-

अनुसूची ( 1 )

कुशलपुरा तालाब की नहर निर्माण में प्रभावित

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा ( हे . में ) स.

विवरण

योग

सिंचित असिंचित क्र.

(5)

(4)

(3)

(1) (2)

0.130

0.130

1 परसूलिया

0.100

0.100

पनाली 2

0.070

0.070

3 गेंहूखेड़ी

0.000

0

0.300

कुल योग 2545

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 जुलाई 2016

भाग 1 ]

अनुसूची (2)

कुशलपुरा तालाब की नहर निर्माण में प्रभावित निजी भूमि का विवरण

क्रमांक

सर्वे नम्बर

नाम कृषक, पिता का नाम , जाति, ग्राम

(3)

(2)

(1)

ग्राम-परसूलिया

452/1 1 रेवाराम, तोलाराम, द्रापतीबाई , कमलाबाई पिता हजारीलाल, गुलाबबाई पति स्व. हजारीलाल जाति दांगी नि. ग्राम भू-स्वामी.

ग्राम-पनाली

558/1 2 भागीरथ पिता गोपीलाल जाति काछी नि. ग्राम भू-स्वामी.

ग्राम-गेहूंखेड़ी

368 3 अमृतलाल , कोशल्याबाई, शीलाबाई पिता बापूलाल हि. 26 पै. रामचरण , प्रेम , मोहन, रमाबाई, गीताबाई, समदर, सरदारबाई पिता भंवरजी हि. 13 पै. बद्रीलाल, छगनलाल , मुंशीलाल लालजीराम पिता प्रभुलाल हि. 39 पै. कमलाबाई स्व. पति मांगीलाल जाति दांगी नि. ग्रा. देवचन्द, घीसालाल पिता पूरालाल जाति सुनार हि. 13 पै. रामप्रसाद पिता गंगाधर, होकमसिंह पिता जगदीश प्रसाद, जाति धाकड़ नि. भेसाना हि. 9 पैसे भू-स्वामी.

कुल रकबा अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा ( हे. में )

योग

सिंचित असिंचित

(7)

(6) (4) (5)

0.130 0.772

0.130

0.130

0.130

योग

0.100

0.100

0.360

0.100

0.100

योग

0.070

0.070

0.850

0.070

0.070

योग .

0.300

0.300

कुल योग ..

भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी तहसील ब्यावरा जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, तरूण कुमार पिथोड़े , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छिन्दवाड़ा, दिनांक 22 जून 2016

रा. प्र. क्र. - 10- अ - 82-2015-2016- भू-अर्जन -2016.- म. प्र. शासन, राजस्व विभाग , मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल का आदेश क्रमांक एफ-12-2-2014- सात- शा.2- ए, भोपाल दिनांक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी " आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति " (Consent Land Purchase Policy ) के तहत पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि क्रय किये जाने हेतु म. प्र. शासन, जल संसाधन विभाग के पक्ष में क्रय किया जाना प्रस्तावित है . उक्त अनुसूची में दर्शाये गये कृषकों की 2546

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 जुलाई 2016

निजी भूमि से संबंधित कृषकों को प्रारूप " क " में सूचना दी जाकर उनसे प्रारूप " ख " में सहमति ले ली गई है.

इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन में पेंच व्यवर्तन परियोजना के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम क्रय की जाने जिला तहसील

वाली प्रस्तावित भूमि के भूमि स्वामी का नाम एवं पता (1)

(3)

(4) (2) चौरई ग्राम- समसवाडा, शिवप्रसाद पिता छिन्दवाड़ा

प.ह.नं. - 16 धरमा तेली निवासी-ग्राम भूमिस्वामी.

ब.न. - 266, रा.नि.म. - चौरई तहसील-चौरई,

अनुसूची

खसरा नम्बर

योजना जिसके लिये भूमि क्रय की जाना प्रस्तावित है.

क्रय किये जाने वाला प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में )

(7)

(5)

(6)

0.360

36

पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये.

कुल योग . 0.360

2. उपरोक्त अनुसूची में दर्शाई गई भूमि के संबंध में किसी जनसामान्य को भूमि अथवा भूमि के स्वत्व एवं प्रस्तावित भूमि के भू- भाग पर स्थित सम्पत्तियों के संबंध में कोई आक्षेप/आपत्ति है तो वह जारी दिनांक के 15 दिवस के भीतर लिखित रूप में स्वयं अथवा अभिभाषक के माध्यम से न्यायालय कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है.

रा. प्र. क्र. -10- अ- 82-2015-2016 - भू-अर्जन-2016.-म. प्र. शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल का आदेश क्रमांक एफ-12-2-2014- सात- शा.2- ए, भोपाल दिनांक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी " आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति " (Consent Land Purchase Policy ) के तहत पठराखोकर जलाशय के अन्तर्गत बांध निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि क्रय किये जाने हेतु म. प्र. शासन , जल संसाधन विभाग के पक्ष में क्रय किया जाना प्रस्तावित है. उक्त अनुसूची में दर्शाये गये कृषकों की निजी भूमि से संबंधित कृषकों को प्रारूप " क " में सूचना दी जाकर उनसे प्रारूप " ख " में सहमति ले ली गई है.

इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन में पठराखोकर जलाशय के अन्तर्गत बांध निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

भूमि का वर्णन

जिला तहसील नगर/ग्राम क्रय की जाने

वाली प्रस्तावित भूमिके भूमि स्वामी का नाम एवं पता

(3)

(4) (1)

(2)

मोहखेड़

छिन्दवाड़ा

ग्राम-जूनापानीमाल ,

प.ह.नं. - 06 ,

भागचन्द पिता इस्याजी पवार निवासी-ग्राम भूमिस्वामी.

ब.न. -203, रा.नि.म. -सांवरी तहसील- मोहखेड़.

अनुसूची

खसरा नम्बर

योजना जिसके लिये भूमि क्रय की जाना प्रस्तावित है.

क्रय किये जाने वाला प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में )

(7) (6) 0.300

(5) 215/1

पठराखोकर जलाशय के अन्तर्गत बांध निर्माण हेतु निजीभूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये .

0.300

कुल योग भाग 1 ]

2547

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 जुलाई 2016

2. उपरोक्त अनुसूची में दर्शाई गई भूमि के संबंध में किसी जनसामान्य को भूमि अथवा भूमि के स्वत्व एवं प्रस्तावित भूमि के भू- भाग पर स्थित सम्पत्तियों के संबंध में कोई आक्षेप/ आपत्ति है तो वह जारी दिनांक के 15 दिवस के भीतर लिखित रूप में स्वयं अथवा अभिभाषक के माध्यम से न्यायालय कलेक्टर , छिन्दवाड़ा के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है.

रा. प्र. क्र.- 11 -अ-82-2015-2016- भू-अर्जन-2016.- म. प्र. शासन , राजस्व विभाग , मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल का आदेश क्रमांक एफ- 12-2-2014- सात-शा.2- ए, भोपाल दिनांक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी " आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति " (Consent Land Purchase Policy ) के तहत पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि क्रय किये जाने हेतु म. प्र . शासन, जल संसाधन विभाग के पक्ष में क्रय किया जाना प्रस्तावित है. उक्त अनुसूची में दर्शाये गये कृषकों की निजी भूमि से संबंधित कृषकों को प्रारूप " क " में सूचना दी जाकर उनसे प्रारूप " ख " में सहमति ले ली गई है.

इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है , कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन में पेंच व्यवर्तन परियोजना के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

खसरा नम्बर

जिला

नगर/ग्राम

तहसील

वाली प्रस्तावित

भूमि के भूमि

क्रय की जाने स्वामी का नाम

एवं पता

(4)

(3)

(5) 93/6

ग्राम-उमरियासोमजी

(2) चौरई

(1) छिन्दवाड़ा

आशाराम पिता बाजीलाल गाडरी निवासी-ग्राम

भूमिस्वामी.

प.ह.नं. - 21 /40, ब.न. - 11, रा.नि.म. -चौरई तहसील-चौरई.

योजना जिसके लिये भूमि क्रय की जाना प्रस्तावित है .

क्रय किये जाने वाला प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)

(7)

(6) 0.080

पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये.

0.080

कुल योग ..

2. उपरोक्त अनुसूची में दर्शाई गई भूमि के संबंध में किसी जनसामान्य को भूमि अथवा भूमि के स्वत्व एवं प्रस्तावित भूमि के भू- भाग पर स्थित सम्पत्तियों के संबंध में कोई आक्षेप/ आपत्ति है तो वह जारी दिनांक के 15 दिवस के भीतर लिखित रूप में स्वयं अथवा अभिभाषक के माध्यम से न्यायालय कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जे. के. जैन , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , भू- अर्जन अधिकारी , तहसील बरेली, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश

दिनांक 23 जून 2016

जा. क्र. 3030 - भू-अर्जन-16-प्र. क्र. 09/अ-82-2015-16- भू-अर्जन उदयपुरा. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि निम्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 6 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 8 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. उक्त प्रयोजन हेतु प्रकरण में म. प्र. शासन , राजस्व विभाग , मंत्रालय, भोपाल के परिपत्र क्रमांक एफ- 12-2-2014- सात-2 ए, दिनांक 12-11-2014 के द्वारा प्रतिपादित आपसी सहमति से भूमि क्रय की नीति के तहत कार्यवाही प्रचलित है. नीति अनुसार धारकों द्वारा निर्धारित प्रारूप ( ख ) में अपनी सहमति प्रस्तुत की गई है. अतएव निम्न दर्शित भूमिधारकों से परियोजना के लिए राज्य सरकार से संबंधित विभाग /उपक्रम के पक्ष में क्रय किये जाने पर विचार किया जा रहा है. यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व 2548

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 8 जुलाई 2016

के विषय में कोई आपत्ति हो तो नियत अवधि ( सार्वजनिक सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के भीतर ) में आधार सहित आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है . नियत अवधि के पश्चात प्राप्त आपत्तियों पर विचार नहीं किया जायेगाः-

ग्राम का नाम-तिखावन

क्र. ग्राम का नाम भूमिस्वामी का नाम अर्जित किये जाने वाले खसरा नं.

(3)

(4) (2)

(1)

52/1 1 तिखावन प्रहलादसिंह, गोविंद सिंह, सत्यनारायण , जयराम, यशोदाबाई आ. हल्केवीर जाति किरार नि. भू-स्वामी.

51/1 2

रामबाबू आ. बद्रीप्रसाद जाति किरार नि. भू-स्वामी.

50 3

लक्ष्मीप्रसाद आ. कोमलसिंह जाति सोनी नि. ग्राम भू-स्वामी.

47/1/2 4

रामसिंह आ. फूलसिंह जाति किरार नि. ग्राम नूरनगर कृषक तिखावन.

47/1/1 5

रामेश्वर आ. खेमचन्द्र जाति किरार नि. ग्राम भू- स्वामी.

47/2 6

केसर सिंह आ. खेमचन्द्र जाति किरार नि. ग्राम भू- स्वामी.

7

रामस्वरूप आ. कुंजीलाल जाति 46 ब्राहम्ण नि. ग्राम भू-स्वामी.

43/2/2 8

सुन्दरलाल, लक्ष्मीप्रसाद आ. घनश्याम जाति किरार नि. ग्राम भू-स्वामी.

43/1 9

फूलसिंह आ. रघुनाथ सिंह जाति किरार नि. ग्राम भू-स्वामी.

64 10

चन्द्रभान आ. चौ. साहबसिंह जाति किरार नि. भू-स्वामी.

65 11

सुरेन्द्र सिंह आ. चौ. साहब सिंह जाति किरार नि. भू-स्वामी.

12

गौरीशंकर, रमेशप्रसाद, रामसेवक 202 आ. दामोदर प्रसाद एवं केशव प्रसाद, रामगोपाल, शनत कुमार, मुन्ना भैया आ. जमनाप्रसाद, सरजूबाई, प्रभाबाई, राधाबाई, कौशल्याबाई पुत्रियां दामोदर प्रसाद जाति ब्राम्हण नि. भू-स्वामी.

तहसील-उदयपुरा

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

प्राधिकृत अधिकारी

कुल रकबा हेक्टेयर में

अर्जित रकबा हेक्टेयर में

(7)

(8) (6)

(5)

0.821

0.044 कार्यपालन यंत्री, बारना बांयी तट नहर संभाग वाड़ी, जिला रायसेन.

बारना विस्तारीकरण सिंचाई परियोजना की तिखावन माइनर I एवं II हेतु .

0.048

0.938

0.044

1.797

0.034

1.417

0.041

0.850

0.050

2.266

3.205

0.136

0.296

0.013

0.056

0.891

1.740

0.095

1.716

0.114

1.850

0.101 2549

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 जुलाई 2016

भाग 1 ]

(4)

(5)

(6)

(8) (3)

(2)

(1)

0.040

0.271

199

13

रूप सिंह, भगवानसिंह ना. वा. आ. शंकरसिंह संरक्षक पिता स्वयं जाति मेना नि.

ग्राम भू-स्वामी.

0.607

0.239

198/2/1

14

वीरेन्द्र सिंह आ. कोमलसिंह जाति मेना नि. ग्राम भू-स्वामी.

0.065

0.607

15

198/2/2

हल्के भैया आ. रामप्रसाद जाति मेना नि. ग्राम भू-स्वामी.

0.004

198/2/3

0.607

16

दीवानसिंह आ. अजीत सिंह जाति मेना नि. ग्राम भू-स्वामी.

1.445

0.085

17

196

कैलाशकुमार आ. लक्ष्मीनारायण जाति ब्राहम्ण नि. ग्राम स्वामी.

0.150

2.994

197/1

18

गौरीशंकर आ. दामोदर प्रसाद जाति ब्राहम्ण नि. ग्राम भू-स्वामी.

0.160

183/2/1/2

3.045

19

लच्छोवाई वि. गज्जा, कासीबाई, सुम्मीबाई पुत्री गज्जा जाति किरार नि.

ग्राम भू-स्वामी.

0.060

1.619

185

20

राघवेन्द्र सिंह आ. सुरेन्द्रसिंह जाति किरार नि . ग्राम भू-स्वामी.

322

3.238

0.135

21

राजेन्द्रसिंह आ. चन्द्रभान सिंह जाति किरार नि. ग्राम भू-स्वामी.

0.125

1.821

321/2

22

तुलाराम आ. रामचरण जाति गौड़ नि. ग्राम भू-स्वामी.

0.001

1.043

23

321/1/1/1

ग्याप्रसाद आ. देवीसिंह जाति गौड़ निवासी ग्राम भू- स्वामी.

2.189

0.193

111

24

रजनी पत्नि बल्लभ दास राठी नि. ग्राम नूरनगर कृषक तिखावन.

1.375

112/2

0.062

25

पूजा पत्नि गोविंद जाति राठी

0.081

1.368

113/2/1

नि. ग्राम नूरनगर कृषक तिखावन.

0.514

0.030

26

112/1

2.222

0.047

113/1

मनोरमा पत्नि गोपालदास जाति राठी नि. ग्राम नूरनगर कृषक तिखावन.

2550

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 8 जुलाई 2016

(8) (3)

(6)

(7)

(5)

(2)

(4)

(1)

0.163

27

113/2/2

2.733

श्रीमती सारिका पत्नि भरत कुमार जाति राठी नि. ग्राम नूरनगर कृषक तिखावन.

0.282

3.238

128/1

28

कुसुमबाई पत्नि जगदीश जाति महेश्वरी नि. ग्राम नूरनगर कृषक तिखावन.

160/2/2

0.809

0.064

29

नरेश कुमार आ. घनश्याम जाति किरार नि. ग्राम

भू-स्वामी.

161/2

1.599

0.084

30

नर्मदीबाई पुत्री गुलाबसिंह जाति मेना नि. ग्राम भू-स्वामी.

3.802

158/1

0.149

31

खुमानसिंह आ. तुलसीराम जाति किरार नि. ग्राम बरेली कृषक तिखावन.

32

1.214

0.085

158/2/1/2

शिवम आ. रामाधार जाति किरार नि. ग्राम भू- स्वामी.

158/2/2

0.962

0.023

33

शंकरसिंह , रामेश्वर, केसर सिंह आ. खेमचन्द्र जाति किरार नि. ग्राम भू- स्वामी.

0.206

157

34

9.300

छोटेलाल आ. हल्केवीर जाति किरार नि. ग्राम भू-स्वामी.

1.619

0.158

35

344/1/1

रामरज बाई वि . जगदीश प्रसाद जाति ब्राहम्ण नि. ग्राम भू-स्वामी.

344/2

2.020

0.029

36

संतोष कुमार आ. नर्वदाप्रसाद जाति ब्राहम्ण नि. ग्राम भू-स्वामी.

37

345/2

1.295

0.029

गोमती बाई वि. सरवाराम जाति गौड़ नि.ग्राम भू-स्वामी.

1.902

0.044

38

345/3

मोहनसिंह आ. सरवाराम जाति गौड़ नि. ग्राम भू-स्वामी.

ओ. पी. सोनी , सक्षम प्राधिकारी ( भू- अर्जन ) एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) .

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 जुलाई 2016

भाग 1 ]

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग सिवनी, दिनांक 21 अप्रैल 2016

क्र. 4346 - भू-अर्जन-2016.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि, के अनुसूची पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त निजी भूमि एवं शासकीय भूमि तथा स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सिवनी

(ख) तहसील- सिवनी

(ग) नगर/ ग्राम- कोनियापार, ब. नं.- 81 , प.ह.नं. 115 रा.नि.म. सिवनी भाग-1 .

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.86 हेक्टेयर एवं अर्जित क्षेत्रफल पर आने वाली परिसंपत्तियां.

(अ) निजी भूमि का विवरण

खसरा नम्बर

अर्जित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1)

(2)

0.04

80/4

81

0.15

0.02

89/4

0.21

89/3

0.06

91

0.24

89/1

0.02

89/2

0.05

94

0.07

95/1

योग (अ) . 0.86

(ब) म. प्र. शासन की भूमि का विवरण 0

0.00 योग (ब) . 0.00 योग (अ) + (ब) 0.86

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत सिवनी शाखा

2551 नहर से निकलने वाली 18 -L माईनर नहर के निर्माण हेतु निजी एवं शासकीय भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.seoni.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट http:// www.mprevenue.nic . in पर भी देखा जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर, भू- अर्जन शाखा सिवनी, जिला सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण , कार्यालय कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(6 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 7, सिवनी के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अन्दर भू- अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, सिवनी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 4349- भू- अर्जन-2016.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि, के अनुसूची पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है , कि उक्त निजी भूमि एवं शासकीय भूमि तथा स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सिवनी 2552

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 8 जुलाई 2016

(ख) तहसील - सिवनी

(ग) नगर/ग्राम- परतापुर, ब. नं. - 320, प.ह.नं. 115 रा.नि.म. सिवनी भाग-1 .

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.08 हेक्टेयर एवं अर्जित क्षेत्रफल पर आने वाली परिसंपत्तियां.

(अ ) निजी भूमि का विवरण

खसरा नम्बर

अर्जित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

0.02

37/1

42

0.05

0.01

46/2

0.08

योग (अ)

(ब) म. प्र. शासन की भूमि का विवरण 0 0.00 योग (ब) . 0.00 0.08 योग ( अ) +(ब) .

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत सिवनी शाखा नहर के निर्माण हेतु निजी एवं शासकीय भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.seoni.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, विभाग , भोपाल की वेबसाईट http: // www.mprevenue.nic . in पर भी देखा जा सकता है. राजस्व

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर , भू-अर्जन शाखा सिवनी , जिला सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है.

(5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यालय कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 7 , सिवनी के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अन्दर भू- अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, सिवनी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 4350- भू- अर्जन-2016.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि, के अनुसूची पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त निजी भूमि एवं शासकीय भूमि तथा स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सिवनी

(ख) तहसील - सिवनी

(ग) नगर/ग्राम- पलारी , ब. नं.-329, प.ह.नं. - 129 रा.नि.म. सिवनी भाग-1 .

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.04 हेक्टेयर एवं अर्जित क्षेत्रफल पर आने वाली परिसंपत्तियां.

(अ ) निजी भूमि का विवरण

अर्जित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) खसरा नम्बर

(2)

(1)

105/2

0.07

0.06

102/1

102/2

0.04

0.06

102/3

0.27

97/2

0.04

0.22

97/1 94 129/1 129/2 131 132

133/2

135/2

136/2

137/2

92/4

0.19

0.05

40/1 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 जुलाई 2016

योग (अ) 1.00 (ब) म. प्र. शासन की भूमि का विवरण 93 0.04 योग (ब) 0.04 योग (अ)+ (ब) 1.04

2553 द्वारा, यह घोषित किया जाता है , कि उक्त निजी भूमि की एवं शासकीय भूमि तथा स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सिवनी

(ख ) तहसील- सिवनी

(2 ) अर्जित की जाने वाली भूमि उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत सिवनी शाखा नहर से निकलने वाली 23 -L माईनर नहर के निर्माण हेतु निजी एवं शासकीय भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.seoni.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट http:// www.mprevenue.nic . in पर भी देखा जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर, भू-अर्जन शाखा सिवनी, जिला सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है.

(5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण , कार्यालय कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(6 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 7 , सिवनी के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अन्दर भू- अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, सिवनी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 4356- भू-अर्जन-2016.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि, के अनुसूची पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके (ग) नगरं/ग्राम- सुकरी , ब. नं.- 583 , प.ह.नं. - 119 रा.नि.म. सिवनी भाग -1 .

(घ) लगभग क्षेत्रफल - 1.50 हेक्टेयर एवं अर्जित क्षेत्रफल पर आने वाली परिसंपत्तियां.

(अ ) निजी भूमि का विवरण

खसरा नम्बर

अर्जित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )

(1)

(2)

0.06

226/7

219

0.18

214

0.21

215

0.01

0.07

212/2

212/4

0.15

0.08

211/1

211/2

0.18

221/2

0.56 योग ( अ ) 1.50

(ब) म. प्र. शासन की भूमि का विवरण 0 0.00 योग ( ब) 0.00 1.50 योग (अ) +( ब)

(2 ) अर्जित की जाने वाली भूमि उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत सिवनी शाखा नहर से निकलने वाली 7 -L माईनर नहर के निर्माण हेतु निजी एवं शासकीय भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.seoni.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट http: // www.mprevenue.nic . in पर भी देखा जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर, भू-अर्जन शाखा सिवनी , जिला सिवनी के न्यायालय में किया जा 2554

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 जुलाई 2016

सकता है .

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यालय कार्यपालन यंत्री , पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण , कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 7, सिवनी के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अन्दर भू- अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, सिवनी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है .

क्र. 4363 - भू-अर्जन-2016.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि, के अनुसूची पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त निजी भूमि की एवं शासकीय भूमि तथा स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सिवनी

(ख) तहसील- सिवनी

(ग) नगर/ग्राम- लखनवाड़ा, ब. नं.- 532, प.ह.नं.-114, रा.नि.म. सिवनी भाग -1 .

(घ) लगभग क्षेत्रफल- 5.01 हेक्टेयर एवं अर्जित क्षेत्रफल पर आने वाली परिसंपत्तियां.

(अ ) निजी भूमि का विवरण

खसरा नम्बर

अर्जित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

0.10

408

0.26

415

0.01

417/2

0.74

402

0.19

398/1

0.09

397/3

0.03

397/1

0.10

397/5

(2)

(1)

0.11

397/6

0.07

397/2

0.08

439

0.05

440

0.18

353/1

0.17

353/2

0.53

351/1 , 351/2 , 351/3

0.06

125/1 , 125/2 ,

0.12

119/4

0.08

127

0.07

128

0.16

129

0.19

130

0.14

135

215

0.02

0.18

207

0.02

205

0.08

206

0.12

204/4

0.03

204/2

0.03

204/3

0.14

204/1

0.06

203/2

0.13

214

0.01

171

0.05

202/2

0.12

172

0.28

168

योग (अ) 4.80

(ब) म. प्र. शासन की भूमि का विवरण

0.03

357

0.03

356

0.04

120

0.03

91

0.08

162

योग ( ब ) 0.21 योग (अ)+ (ब) 5.01

(2) अर्जित की जाने वाली भूमि उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत सिवनी शाखा नहर से निकलने वाली 18-L एवं 19 माईनर नहर के निर्माण हेतु निजी एवं शासकीय भूमि तथा उस पर स्थित भाग 1 ]

2555

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 8 जुलाई 2016

संपत्तियों के अर्जन हेतु.

राजस्व (3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.seoni.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, विभाग, भोपाल की वेबसाईट http:// www.mprevenue.nic . in पर भी देखा जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर, भू-अर्जन शाखा सिवनी, जिला सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यालय कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(6 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 7 , सिवनी के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, सिवनी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 4366- भू-अर्जन-2016.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि, के अनुसूची पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 , सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त निजी भूमि एवं शासकीय भूमि तथा स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सिवनी

(ख) तहसील- सिवनी

(ग) नगर/ग्राम- बम्होड़ी, ब. नं. - 397, प.ह.नं. - 115, रा.नि.म. सिवनी भाग -1 .

(घ) लगभग क्षेत्रफल- 3.31 हेक्टेयर एवं अर्जित क्षेत्रफल पर आने वाली परिसंपत्तियां.

(अ) निजी भूमि का विवरण

अर्जित क्षेत्रफल खसरा

नम्बर

(हेक्टेयर में)

0.04

436/1

459

0.10

(2)

(1)

0.01

442

443

0.03

0.09

458/1

0.01

446

0.23

448/1

0.19

378

0.17

381

384

0.08

0.01

383/1

0.20

389

0.08

391

0.09

392/2

0.01

393/2

0.08

394

0.07

297

0.07

298

0.01

299

0.04

144

0.26

148

0.12

62

0.07

63

0.19

64/2

0.06

75

0.04

73/3

0.11

73/2

0.14

82

0.06

61/2

61/1

0.13

0.03

60

0.24

65

0.13

69

0.02

52

3.21

योग (अ)

(ब) म. प्र. शासन की भूमि का विवरण खसरा

नम्बर

अर्जित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

420

0.02

0.02

395/1

0.04

149

136

0.01

53

0.01

0.10

योग (ब ) 2556

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 जुलाई 2016

योग ( अ)+( ब) . 3.31

(2) अर्जित की जाने वाली भूमि उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत सिवनी शाखा नहर से निकलने वाली 25 -L, 26-L माईनर नहर के निर्माण हेतु निजी एवं शासकीय भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.seoni.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट http: // www.mprevenue.nic. in पर भी देखा जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) निरीक्षण , कार्यालय कलेक्टर, भू-अर्जन शाखा सिवनी, जिला सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है .

(5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यालय कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 7, सिवनी के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अन्दर भू- अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, सिवनी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

सिवनी, दिनांक 22 जून 2016

क्र. 6004- भू-अर्जन-2016.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि, के अनुसूची पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त निजी भूमि एवं शासकीय भूमि तथा स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सिवनी

(ख) तहसील- धनौरा

(ग) नगर/ग्राम- माथनपुर, प.ह.नं. -41 , रा.नि.मं. - धनौरा , (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.09 हेक्टेयर.

(अ) निजी भूमि का विवरण

खसरा नम्बर

अर्जित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

0.10

18/2

0.11

19/2

0.13

16/1

0.04

19/1ख

0.13

12/1

0.04

12/2

12/3

0.05

0.03

13

0.34

49

0.03

50

योग (अ) . 1.00

(ब) म. प्र. शासन की भूमि का विवरण

0.02

22

0.02

15

51

0.02

0.03

14

योग ( ब) 0.09 योग (अ) +(ब) 1.09

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- संजय सरोवर परियोजना के अंतर्गत बांयी तट नहर से निकलने वाली अपर तिलबारा नहर के निर्माण में आने वाली निजी भूमि, शासकीय भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अपर कलेक्टर सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री, तिलबारा बांयी तट नहर संभाग केवलारी , जिला सिवनी के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

भाग 1 ]

2557

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 8 जुलाई 2016

क्र. 6027- भू-अर्जन-2016.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि, के अनुसूची पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत , इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है , कि उक्त निजी भूमि एवं शासकीय भूमि तथा स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सिवनी

(ख) तहसील- सिवनी

(ग ) नगर/ग्राम-पिण्ड़रई, ब. नं.-365प.ह.नं. - 126, रा.नि.म. सिवनी भाग-1 .

(घ) लगभग क्षेत्रफल- 1.74 हेक्टेयर एवं अर्जित क्षेत्रफल पर आने वाली परिसंपत्तियां.

(अ ) निजी भूमि का विवरण

खसरा नम्बर

अर्जित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

0.02

46/1

0.01

41

0.20

38/

0.10

35/1

0.06

38/2

37

0.10

0.11

51

0.14

52/1

53

0.06

0.02

150/2

0.04

150/7

0.17

150/8

0.10

149/1

0.13

149/2

148

0.03

0.18

321

0.16

320

287

0.01 योग (अ) . 1.64

(ब ) म. प्र. शासन की भूमि का विवरण खसरा नम्बर

अर्जित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1)

(2) 0.02

220

(2)

(1)

0.02

151

0.06

316

योग ( ब) 0.10 योग (अ)+( ब) 1.74

(2) अर्जित की जाने वाली भूमि उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत सिवनी शाखा नहर से निकलने वाली 20-L माईनर नहर के निर्माण हेतु निजी एवं शासकीय भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु .

(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.seoni.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट http:// www.mprevenue.nic . in पर भी देखा जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय कलेक्टर, भू- अर्जन शाखा सिवनी , जिला सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है.

(5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , कार्यालय कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 7, सिवनी के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अन्दर भू- अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, सिवनी के सक्षम प्रस्तुत कर सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, धनराजू एस. , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग सतना, दिनांक 13 जून 2016

क्र. 229 - भू-अर्जन-16.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित 2558

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 8 जुलाई 2016

भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013, संशोधन ( क्रमांक एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन- ( म . प्र. शासन/निजी खाता ) (क) जिला- सतना

(ख) तहसील-अमरपाटन

(ग ) नगर/ ग्राम- बर्रेह मनीराम

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.200 हेक्टर .

खसरा सर्वे नम्बर

अधिग्रहित क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(2)

(1)

0.090

37

38/3

0.095

0.120

39/1

39/2

0.130

0.145

21

0.202

22

0.200

15/1/क/

0.202

7

0.016

9/1

1.200

निजी खाता भूमि योग रकबा

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण रीवा शाखा के उपशाखा सोनौरा नं. 2 माइनर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर (भू- अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है .

क्र. 230- भू-अर्जन-16.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 2013 , संशोधन ( क्रमांक एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन (म. प्र. शासन/निजी खाता ) (क) जिला- सतना

(ख) तहसील- अमरपाटन

(ग) नगर/ग्राम- लालपुर

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.478 हेक्टर.

खसरा सर्वे नम्बर

अधिग्रहित क्षेत्रफल (हेक्टर में )

(2)

(1)

0.010

52/2

(2)

(1)

0.124

53/2

53/3

0.096

0.008

52/3

0.080

4/2

4/1

0.084

0.002

5

3

0.044

2

0.030

0.478

निजी खाता भूमि योग रकबा

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण रीवा शाखा के उपशाखा सोनौरा नं. 2 माइनर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर (भू-अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. 231 - भू-अर्जन-16.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 , संशोधन ( क्रमांक एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत , इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन (म. प्र. शासन/निजी खाता ) (क) जिला- सतना

(ख) तहसील-अमरपाटन

(ग ) नगर/ग्राम- गडौली

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.818 हेक्टर.

खसरा सर्वे नम्बर

अधिग्रहित क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1)

(2)

0.105

259/2

259/1/क

0.105

257/1/क

0.022

0.018

259/1/ख

0.016

257/ 1 /ख

0.040

141/2

145/2/2

0.102

0.015

140/2

252

0.015

0.004

242/3

241

0.057

251

0.130 भाग 1 ]

2559

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 8 जुलाई 2016

(1)

(2)

243

0.052

242/2

0.053

0.155

237

0.005

138

0.015

140/3

0.180

240/2

0.055

140/1

0.040

141/1

0.005

144/2

72

0.080

0.065

73

0.015

151/1

80

0.312

75/1

0.105

151/2

0.095

0.032

152/1

0.065

151/3

0.140

152/2

0.003

105

0.025

155/1

155/2

0.085

0.140

104

0.015

79/1

0.112

79/3

0.120

77

0.003

76

75/2

0.015

0.088

74

0.112

71/1

0.002

69

2.818

निजी खाता भूमि योग रकबा

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण रीवा शाखा के उपशाखा सोनौरा नं. 2 माइनर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर (भू-अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. 232 - भू-अर्जन-16. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 , संशोधन (क्रमांक एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन ( म. प्र. शासन/निजी खाता) (क) जिला-सतना

(ख) तहसील- अमरपाटन

(ग) नगर/ ग्राम- बरेहा बड़ा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.790 हेक्टर.

खसरा सर्वे

नम्बर

अधिग्रहित क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(2)

(1)

0.072

744/1क

742/1

0.087

0.109

738

737

0.012

0.012

734

0.002

744/2

0.016

742/2

0.050

743/1

0.036

740

0.005

739

0.020

736

0.008

735

0.050

370/1

0.081

370/2

0.010

371/2

463/1/क/5

0.036

0.036

463/1/क/4

463/1/क/3

0.036

0.040

463/1 /ख

0.036

463/1/क/2

0.036

463/1/क/1

0.790

निजी खाता भूमि योग रकबा

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण रीवा शाखा के उपशाखा सोनौरा नं. 2 माइनर निर्माण हेतु .

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर (भू- अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है .

क्र. 233 - भू-अर्जन-16. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित 2560

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 8 जुलाई 2016

भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 , संशोधन (क्रमांक एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन (म. प्र. शासन/निजी खाता ) (क) जिला- सतना

(ख) तहसील- उचेहरा

(ग ) नगर/ग्राम- बडखुरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-4.782 हेक्टर.

खसरा सर्वे

नम्बर

अधिग्रहित क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)

(1)

0.261

885/1

884/1

0.031

0.063

879

0.180

878

0.178

543

0.125

497

0.085

885/2

0.021

479/1

0.010

877

0.052

561

0.005

875/1

0.157

875/2

0.042

872

0.005

508

0.063

509

0.021

510

0.031

511

0.084

535

536

0.105

542/2

0.031

0.086

547/2

0.031

546/2

544

0.021

0.005

206/1

0.052

553

0.005

562

0.116

492

0.002

555

0.042

557

0.047

558/1

[भाग 1

(2).

(1)

0.047

558/2

0.052

559

493/2

0.021

560

0.042

0.086

968

0.062

489

0.002

487

0.060

488/1/1/1

0.015

488/1/13

0.032

488/1/15

0.032

488/1/16

486

0.220

0.115

182

485

0.010

479/2

0.011

477

0.073

0.063

476

0.026

475

0.003

474

0.002

459

0.095

460

0.042

461

456

0.105

0.002

457

0.063

372

430

0.030

432

0.042

0.010

428

429

0.052

427/2

0.031

425

0.030

0.065

433

427/1

0.042

0.031

423

426

0.031

424

0.032

0.116

422/4

0.025

384/3

0.002

378/2

0.028

373

377/1

0.010

0.045

377/2

0.036

376/2

375/3

0.045 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 जुलाई 2016

(2)

(1)

0.044

375/2

0.052

221

0.002

219

220

0.052

0.045

480

0.050

0.085

216

0.019

211/1

0.021

206/2

0.021

210

0.050

207

197

0.095

0.015

181

0.025

179

178

0.052

0.021

120

0.005

119

0.005

121

92/1

0.094

0.025

93/1

0.003

94/1

0.005

118

217

0.002

0.018

211/2

0.018

211/3

0.018

211/4

4.782

निजी खाता भूमि योग रकबा

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण रीवा शाखा के उपशाखा सोनौरा नं. 2 माइनर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर (भू- अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है .

क्र. एफ. 234- भू-अर्जन 16. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013, संशोधन ( क्रमांक एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह 'घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन (म. प्र. शासन/निजी खाता ) (क) जिला-सतना

(ख) तहसील-अमरपाटन

2561 (ग) नगर/ग्राम- उमराही मथुरियान

(घ) क्षेत्रफल-0.996 हेक्टर.

खसरा सर्वे

नम्बर

अधिग्रहित क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(2)

(1)

0.021

10

0.002

11

0.125

9

0.008

8

0.218

7/1

0.010

6

0.010

40

42

0.008

41

0.109

0.142

7/2

5

0.222

0.121

2

0.996

निजी खाता भूमि योग रकबा

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण रीवा शाखा के उपशाखा सोनौरा नं. 2 माइनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर (भू-अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नरेश पाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग छिन्दवाड़ा, दिनांक 22 जून 2016

क्र. 4923 - भू-अर्जन-2016.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है , कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-छिन्दवाड़ा

(ख) तहसील-मोहखेड़ 2562

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 जुलाई 2016

(ग ) नगर/ ग्राम- ग्राम- भांडखापा, ब.नं. 429, प.ह.नं. 58 रा.नि.मं. - इकलबिहरी

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल 02.769 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां .

प्रस्तावित खसरा नम्बर

(हे. में) प्रस्तावित रकबा

(2)

(1)

0.080

377/2

0.500

372/1

0.085

379/1

0.137

376/1

375

0.196

0.202

374/1

0.003

373/2

0.005

373/1

0.210

374/2

0.005

320/4

0.050

381/2

0.415

384/3

0.006

384/1

0.200

382/1

0.079

319/3

381/4

0.129

0.052

381/5

0.180

316/17

0.160

316/16

0.075

381/3

योग 02.769 हेक्टेयर एवं

प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

है- पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत टेल वितरक मुख्य नहर निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में. (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http:// www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.

(4 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी तहसील- सौंसर, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(6 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन परियोजना , दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 1 , चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 4924- भू-अर्जन-2016.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 " की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- छिन्दवाड़ा

(ख) तहसील- छिन्दवाड़ा

(ग) नगर/ग्राम- ग्राम- उमरहर, ब.नं. 56, प.ह.नं. -36 रा.नि.मं. -छिन्दवाड़ा-1 .

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल 10.966 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

(हे. में) (2) प्रस्तावित रकबा (1) प्रस्तावित खसरा नम्बर

0.245

303/1

0.048

302/1

0.240

297

307

0.145

0.010

309

0.035

298

284

0.192

285/3

0.120

0.250

285/1

280/6

0.080

0.050

286/3

0.005

285/2

280/5

0.100

0.080

280/4 भाग 1 ]

2563

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 जुलाई 2016

(1)

(2) 280/3

0.144

0.118 280/1

0.150 279/1-2

0.070 277

0.200 247

0.200 245/2

0.100 248

0.288 244/1

0.270 244/2

243

0.155

0.200 225

0.100 223

0.010 206/1

0.256 207/1

0.030 203/2

0.050 202

0.220 206/2-3

0.080 205/1

0.070 205/2

0.050 204/1

0.005 199/1 , 199/3

0.060 204/2

0.005 194

0.004 195

0.002 192/3

0.280 192/1-2

0.003 402

0.176 401/2

0.100 400

399

0.141

0.150 387

0.234 388

389

0.004

0.010 374

0.100 372

0.062 362

0.256 424/3

0.060 370/1

371/1

0.100

0.040 365

0.005 430/2

0.054 424/4

0.240 428

0.192 427/1

(2)

(1)

427/2

0.195

0.165

447

0.070

448/1

448/2

0.070

0.086

450/1

0.243

601/3

0.070

450/3

0.142

602/2

0.008

601/4

601/1

0.115.

602/1

0.190

601/2

0.160

0.185

599/2

0.070

599/7

0.122

599/8

0.192

599/5

0.140

599/4

0.100

579/3

0.050

579/1

0.098

578/5

0.048

578/10

0.010

450/2

0.076

578/6

0.139

578/4

0.135

578/7

567/4

0.076

567/5

0.070

0.050

567/2

0.004

567/3

567/7

0.010

0.182

568/2, 568/1

564

0.046

0.017

569

0.300

563

0.200

562

561/2

0.025

554/2

0.010

0.025

561/4

0.248

302/2

560

0.180

योग .. 10.966 हेक्टेयर एवं

प्रस्तावित क्षेत्रफल

पर आने वाली

संपत्तियां.

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 8 जुलाई 2016

2564

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत टेल वितरक मुख्य नहर निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र . शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http: // www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा(प्लान ) का निरीक्षण भू- अर्जन अधिकारी तहसील- छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना , तहसील चौरई , जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

(6 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना, दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 1 , चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया सकता है.

क्र. 4925 - भू-अर्जन- 2016.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- छिन्दवाड़ा

(ख) तहसील- छिन्दवाड़ा

(ग) नगर/ग्राम- ग्राम- मदनपुर, ब.नं. 499, प.ह.नं. - 71 रा.नि.मं. - छिन्दवाड़ा-1 .

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल 0.260 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित रकबा (हे. में) (2)

प्रस्तावित खसरा नम्बर (1) 307

0.260 योग .. 0.260 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

[भाग 1 (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत टेल वितरक मुख्य नहर निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http: // www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी तहसील- छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(6 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना, दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 1 , चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

क्र. 4926- भू-अर्जन-2016.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- छिन्दवाड़ा

(ख) तहसील- छिन्दवाड़ा

(ग) नगर/ग्राम- ग्राम जटामा, ब.नं. 184 , प.ह.नं. -73 रा.नि.मं. - छिन्दवाड़ा-1 .

(घ) , अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल 03.516 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नम्बर

प्रस्तावित रकबा (हे. में)

(2) 0.204 0.230 0.056

(1) 276/1 267/3 289/4 भाग 1 ]

2565

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 जुलाई 2016

(2)

(1)

01.104

328/1

329/1

0.152

0.010

328/2

0.008

327/1

0.150

344/1

344/2

0.150

216

0.300

217

0.057

0.326

215

0.005

219/7

220/4

0.137

0.367

220/11

0.260

220/3

योग .. 03.516 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां (2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत टेल वितरक मुख्य नहर निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http:// www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी तहसील- छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है .

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना , तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(6 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना, दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 1 , चौरई , जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

क्र. 4927- भू-अर्जन-2016 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- छिन्दवाड़ा

(ख) तहसील- छिन्दवाड़ा

(ग) नगर/ग्राम- ग्राम सांख, ब.नं. 544, प.ह.नं. -73 रा.नि.मं. - छिन्दवाड़ा-1 .

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल 06.261 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नम्बर

प्रस्तावित रकबा (हे. में)

(1)

(2)

722/1

0.102

722/3

0.200

0.096

722/2

0.340

744/1

745/2

0.396

736/1

0.130

735

0.110

734

0.190

733/2

0.405

0.240

733/3

326/2

0.354

325

0.350

0.040

326/1

317/4

0.114

317/1

0.192

317/3

0.356

317/2

0.030

0.234

316/1

315/3

0.282

313/15

0.090

313/10

0.075

313/20

0.090

0.079

313/1

0.090

313/16

213/19

0.132

0.290

313/6

0.070

313/5

0.080

313/4 2566

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 जुलाई 2016

(1)

(2)

0.080

313/3

0.100

282/2

281/1

0.180

0.040

280/6

277

0.036

0.280

274

276/1

0.090

0.080

276/2

0.140

275/1

275/2

0.050

268/2

0.028

योग .. 06.261 हेक्टेयर एवं

प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत टेल वितरक मुख्य नहर निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http:// www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा(प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी तहसील- छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है .

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन परियोजना, दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 1 , चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

क्र. 4928 - भू- अर्जन-2016 .-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः " भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 " की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- छिन्दवाड़ा

(ख) तहसील -छिन्दवाड़ा

(ग) नगर/ग्राम- ग्राम उभेगांव, ब.नं. 19, प.ह.नं. -74

रा.नि.मं. - छिन्दवाड़ा-1 .

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल 11.783 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित

खसरा नम्बर

प्रस्तावित रकबा (हे. में)

(1)

(2)

3

0.840

0.008

4/1

10/2

0.175

10/1

0.140

0.218

15/1

0.228

14/1

0.164

13

0.061

38/1

0.297

35

0.005

34/1

34/2

0.005

34/4

0.015

78/1

0.418

0.088

76/1

0.160

76/2

75/1

0.155

0.072

75/2

67

0.137

68

0.028

0.060

69

0.068

104/1

104/2

0.144

0.064

105/2, 105/1

0.192

101/1

110/1

0.020

100/1-2

0.120

110/2

0.060

0.064

110/3

110/4

0.072

144/6

0.170 भाग 1 ]

2567

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 जुलाई 2016

(1)

(2) 144/7

0.212

0.285 144/5

144/9

0.190

0.162 147/1 , 146/3

0.174 145/8 , 147/3

0.110 155/2, 155/4 , 155/8

0.110 155/1 , 155/5

0.276 157/2, 156/3

153

0.032

0.080 248

145/7

0.025

1.130 251, 250, 252

0.102 253/4, 253/5

0.450 254, 253/1

0.200 255/2, 256/1

0.160 257/2

0.020 318

319

0.112 321/2

0.072

0.020 321/1, 322/1

0.088 321/4

0.250 259/3 , 322/4

310

0.180 316/1

0.150 317

0.120

0.184 322/2, 335/2 , 336/1

0.020 323/2

0.214 332/1 , 335/1 , 322/3

0.010 333/3, 334/4

0.040 336/4

0.104 339

0.080 340/7

340/1

0.080 341/5

0.192

0.025 341/8

349/2

0.145

0.072 354/2 , 355/2 , 356/2

0.274 370/8

0.084 413/2

0.389 424/2

460/1

0.330

0.170 459/1

0.020 452/5

(2)

(1)

458/1

0.120

457/1

0.032

457/2

0.240

योग 11.783 हेक्टेयर एवं

प्रस्तावित क्षेत्रफल

पर आने वाली

संपत्तियां (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत टेल वितरक मुख्य नहर निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http: // www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी तहसील- छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील चौरई , जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

(6 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन परियोजना, दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 1 , चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

क्र. 4929- भू-अर्जन- 2016.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 " की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- छिन्दवाड़ा

(ख) तहसील-छिन्दवाड़ा 2568

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 8 जुलाई 2016

(ग) नगर/ ग्राम- ग्राम-जैतपुर, ब.नं. 204, प.ह.नं. - 71 रा.नि.मं. - छिन्दवाड़ा-1 .

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल 0.790 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित रकबा खसरा नम्बर

(हे. में)

(1)

(2)

0.310

प्रस्तावित 276 275

0.480

योग 0.790 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत टेल वितरक मुख्य नहर निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http:// www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा(प्लान ) का निरीक्षण भू- अर्जन अधिकारी तहसील- छिन्दवाड़ा , जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना , तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(6 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन परियोजना , दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 1 , चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

छिन्दवाड़ा, दिनांक 23 जून 2016

क्र. 5004- भू- अर्जन-2016 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 " की धारा 19 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- छिन्दवाड़ा

(ख) तहसील-चांद

(ग) नगर/ग्राम- परसगांव सर्रा , ब.नं. - 161/268, प.ह.नं.- 32रा.नि.मं. -चांद.

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल -02.663 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित

प्रस्तावित रकबा खसरा नम्बर

(हे. में)

(1)

(2)

81/3

0.260

0.233

82/1, 82/2

86/1

0.088

0.136

88/3 , 81/2 , 93/4

0.138

88/2, 89/1 , 93/3 , 94/3

93/6

0.152

0.168

93/8-9

0.005

94/1

96/2

0.108

96/1

0.090

0.144

101, 103/1

102/5

0.010

0.030

102/4, 102/2

86/2

0.088

102/1

0.050

0.052

103/2

222/1

0.075

222/4

0.012

0.175

109/11 , 109/4

93/13

0.028

109/5

0.176

109/7

0.100

319/1

0.100

319/2

0.080

0.050

319/3 , 319/6 भाग 1 ]

2569

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 जुलाई 2016

(1)

(2)

0.070

321/1

321/2

0.045

योग .. 02.663 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत टेल वितरक नहर निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http :// www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है .

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी तहसील- चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील चौरई , जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

(6 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन परियोजना, दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 1 , सिंगना, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , जे. के. जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग छतरपुर, दिनांक 4 अप्रैल 2016

प्र. क्र. 5 - अ-82 - भू-अर्जन- 2014-2015.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके लिये यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- छतरपुर

(ख ) तहसील-बिजावर

(ग) ग्राम- धर्मपुरा

(घ) क्षेत्रफल निजी भूमि-50.428 हे.

खसरा

अर्जित रकबा

क्रमांक

(हे. में)

(1)

(2)

30

0.709

113

0.150

115

1.019

220

0.020

221

0.158

222

0.247

399

0.004

400/1

0.319

401

0.497

407

0.170

408

0.097

409

0.129

410

0.166

413

0.004

416

0.142

417

0.162

418

0.749

419

0.004

420

0.251

421

0.470

422/1

0.313

424

0.510

425

0.421

426

0.012

427

0.089

428

0.186 2570

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 जुलाई 2016

(1)

(2) 429

0.219 430

0.137 431

0.137

0.227 433

434

0.287 435

0.235 436

0.008 437

0.263

0.137 438

439

0.085 440

0.243 441

0.162 442

0.142 443

0.121 444

0.175 445

0.053

0.008 446

447

0.174 448

0.162 450

0.372 451

0.332 452

0.020 453

0.523 454

0.309 455

0.024 456

0.291 460

0.182 2199

0.183 100/2

1.619 2/1/1

1.619 29/1

0.233 29/2

0.121 36/1 /घ

1.809 36/ 1 /ग

0.191

[भाग 1 (1)

(2)

51/1

0.103

51/2

0.103

0.102

51/3

83/1

0.433

84/1

0.344

92/2

1.416

102/1 /ख

1.416

102/3

0.162

128/1/1

0.110

137/1

0.050

160/5/1

0.020

215/1

0.100

219/2/1

0.317

219/5/1

0.055

219/6/1

0.408

219/8

0.308

225/1

0.161

226/1

0.085

237/1

0.118

239/1

0.104

240/1

0.138

241/1

0.024

241/2

0.025

319/1

0.059

320/1

0.007

353/1/ 1 /ख

1.200

354/1/1/2

1.200

355/1 /ख

1.200

355/ 1/क

1.800

386/4

0.059

388/1/1

0.044

398/1

0.315

402/1

0.523

403/1

0.183 भाग 1 ]

2571

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 जुलाई 2016

(1)

(2) 406/1

0.652

0.031 411/1/2

0.031 411/1/3

0.031 411/2

0.093 412/1/1

0.040

0.041 412/1/2

412/1/3

0.040 412/2

0.121

0.028 414/1

0.010 414/क/3

414/क/1

0.009 414/क/2

0.009

0.028 415/1

415/ख/1

0.009 415/ख/2

0.010 415/ख/3

0.009 423/1

0.073 423/2

0.072 423/3

0.074 432/1/1

0.041 432/1/2

0.040 432/1/3

0.040 457/1

0.633 457/2

0.261 461/2

0.036 461/3

0.069 653/1/1

0.809

0.300 655/1 क/ 1

0.300 655/1क/2

0.300 655/1क/4

1.040 655/2

655/3/2

0.405 655/4/1

0.010 (1)

(2)

655/5/1

0.270

0.060

680/1

681/1

0.152

681/2

0.152

682/1

0.101

682/2

0.101

683/1

0.121

683/2

0.122

685/1

0.227

685/2

0.226

686/1

0.136

686/2

0.135

686/3

0.136

686/4

0.136

687/1

0.326

688/1

1.259

689/1

0.041

689/2

0.041

689/3

0.040

689/4

0.040

2195/2

0.555

0.304

2195/4/ख

2195/4/क

0.303

2198/2

0.012

2200/1

0.162

2238/1

0.684

2272/2

1.291

2272/3

0.931

2273/1

0.169

2274/1

0.100

2275/1/2

0.031

2275/ग/3

0.031

2276/1

0.139

2277/1/1

0.088 2572

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 जुलाई 2016

(2) (1)

2277/2

0.013 2285/2/1

0.209 2285/2/2

0.209

0.210 2285/2/3

2285/21

0.841 2285/22

0.360 2285/9

0.640 2287/3

1.518 2287/9/1/1

0.282

0.274 2287/9/1/2

2287/9/2

0.557 2873/2/462

0.505

मकान 102/1 /क (शा. )

154/3

मकान 216/4

मकान 170/3

मकान 170/5

मकान 154/1/2

मकान 219/2

मकान 228/2

मकान 355/3

कुवाँ 143/1

मकान 147

मकान 154/1/1

मकान 163/1

मकान, कुवॉ

मकान 329/2

330/2

मकान 176/1

मकान

मकान 354/2

182/1/1

मकान

मकान 183 (शा.)

186

कुवाँ 192

मकान 193

मकान

(2)

(1)

मकान

215

229

मकान

231

मकान

मकान

233 (शा. )

मकान

234 (शा.)

235

मकान

236

मकान

मकान

264 (शा.)

316

मकान

मकान

318 (शा. )

654/2

मकान

655/2

कुओं, मकान

329/1

मकान

331

मकान

मकान

2195/6 (शा. )

370

कुवाँ

2229/3

मकान

मकान

2211/2 (शा. )

मकान

2197 (शा.)

2218

कुओं, मकान

2220

कुवाँ

मकान

2261 (शा. )

मकान

2262 (शा. )

2279

मकान

352/1 /क

मकान

कुल योग 50,428

(2 ) श्यामरी बांध मध्यम परियोजना हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , बिजावर में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , मसूद अख्तर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

2573

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 जुलाई 2016

भाग 1 ]

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 21 जून 2016

क्र. 628 - गोपनीय - 2016- दो- 2-1-2015 ( भाग - ए) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 229 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये , माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति महोदय, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, निम्न सारणी के स्तम्भ ( 2 ) में उल्लेखित उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी को, निम्न सारणी के स्तम्भ ( 3 ) में अंकित स्थान से स्थानांतरित कर स्तम्भ ( 4 ) में अंकित स्थान पर एवं स्तम्भ ( 5 ) में उल्लेखित पद पर, उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करते हैं:-

सारणी

पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी

कहां से कहां को

क्र.

नाम

(5)

(3)

(4)

(2)

(1)

1

जबलपुर

जबलपुर

प्रभारी संचालक, मध्यप्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी , जबलपुर की हैसियत से .

श्री संजीव सुधाकर कालगांवकर, अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी, जबलपुर.

जबलपुर, दिनांक 28 जून 2016

क्र. 651 -गोपनीय - 2016 - दो- 2-1-2016 ( भाग- बी ) - भारतीय संविधान के अनुच्छेद 229 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये , माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति महोदय , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , निम्न सारणी के स्तम्भ ( 2 ) में उल्लिखित उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी को, निम्न सारणी के स्तम्भ ( 3 ) में अंकित स्थान से स्थानांतरित कर स्तम्भ ( 4 ) में अंकित स्थान पर एवं स्तम्भ ( 5 ) में उल्लेखित पद पर, उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करते हैं:-

सारणी

पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी

कहां को

कहां से

नाम

क्र.

(4)

(5)

(3)

(2)

(1)

1

जबलपुर जबलपुर रजिस्ट्रार ( प्रशासन ) , उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , जबलपुर की हैसियत से श्री भूपेन्द्र कुमार निगम के स्थान पर.

श्री चन्द्रेश कुमार खरे, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी , उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर.

जबलपुर, दिनांक 29 जून 2016

क्र. 208- स्था. सैट-2016.- श्री शिव कुमार दुबे , सहायक ग्रेड-1 उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश ( सैट ) मुख्यपीठ जबलपुर को मुख्यपीठ जबलपुर में रिक्त लेखाधिकारी के पद के वेतन बैंड-2 रु. 9300-34800 - ग्रेड पे रु. 4200 में, अस्थाई एवं स्थानापन्न रूप से, आगामी आदेश पर्यन्त, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से पदोन्नत कर पदस्थ किया जाता है , यदि वे पदोन्नत पद एवं पदस्थापना पर 15 दिवस के अन्दर कार्यभार ग्रहण नहीं करते हैं तो लिखित में अपनी सहमति प्रस्तुत करेंगे कि वे पदोन्नति स्वीकार करने के इच्छुक नहीं है ऐसी स्थिति में उनकी पदोन्नति प्रकरण पर आगामी एक वर्ष तक विचार नहीं किया जावेगा.

क्र. 206- स्था. सैट -2016 .- उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश ( सैट ) खण्डपीठ इन्दौर एवं खण्डपीठ ग्वालियर की स्थापना पर कार्यरत निम्नलिखित निजी सहायकों को मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के ज्ञापन क्रमांक 03 ( सी ) 09-14- इक्कीस- ब (एक) -2922 , भोपाल , दिनांक 02 सितम्बर 2014 द्वारा उन्नयित पद निजी सचिव के वेतन बैण्ड-3 रु. 9,300-34800- ग्रेड पे रु. 4200 में अस्थाई एवं स्थानापन्न रूप से आगामी आदेश पर्यन्त उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदोन्नत किया जाता है एवं उन्हें कालम नम्बर 3 में दर्शित स्थान पर उपलब्ध करते हुये निर्देशित किया जाता है कि, यदि वे पदोन्नत पद एवं पदस्थापना पर 15 दिवस के अंदर कार्यभार ग्रहण नहीं करते हैं तो लिखित में अपनी सहमति प्रस्तुत करेंगे कि कि वे पदोन्नति स्वीकार करने के इच्छुक नहीं हैं, ऐसी स्थिति 2574

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 जुलाई 2016

में उनकी पदोन्नति प्रकरण पर आगामी एक वर्ष तक विचार नहीं किया जावेगाः-

सारणी

टिप्पणी नाम एवं वर्तमान पदस्थापना

क्रमांक

पदोन्नति पर पदस्थापना

(3)

(4) (2)

(1)

उन्नयित निजी सचिव के पद पर.

1.

खण्डपीठ, ग्वालियर

श्री डी. सी. शर्मा, निजी सहायक खण्डपीठ, ग्वालियर.

उन्नयित निजी सचिव के पद पर.

2.

खण्डपीठ, ग्वालियर

श्रीमती वलसला वासुदेवन, निजी सहायक खण्डपीठ, ग्वालियर.

उन्नयित निजी सचिव के पद पर.

3.

खण्डपीठ , इंदौर

श्रीमती मोनी राजू निजी सहायक खण्डपीठ, इंदौर.

उन्नयित निजी सचिव के पद पर.

खण्डपीठ, इंदौर

4. श्रीमती रश्मि प्रशान्त, निजी सहायक खण्डपीठ, इंदौर.

माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, मनोहर ममतानी, रजिस्ट्रार जनरल.

जबलपुर, दिनांक 23 जून 2016

स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 29 मई 2016 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 19 जून 2016 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री जी. एस. सलुजा, प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

क्र. D- 2197- दो - 2-30-2016.- श्री दिलीप कुमार मिश्र, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अनूपपुर को दिनांक 4 से दिनांक 30 जुलाई 2016 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए सत्ताईस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 3 जुलाई 2016 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 31 जुलाई 2016 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

ग्रीष्मकालीन/अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश , वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

अवकाश से लौटने पर श्री दिलीप कुमार मिश्र , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अनूपपुर को अनूपपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री जी. एस. सलुजा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश, वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

जबलपुर, दिनांक 25 जून 2016 प्रमाणित किया जाता है कि श्री दिलीप कुमार मिश्र, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. B - 3212- दो-2-13-2008.-श्री मनोहर ममतानी , रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को निम्नानुसार अवकाश निरस्त एवं स्वीकृत किया जाता है: - जबलपुर, दिनांक 24 जून 2016

1. दिनांक 06 से 10 जून 2016 तक पांच दिन का पूर्व स्वीकृत ग्रीष्मकालीन अवकाश निरस्त किया जाता है.

2. दिनांक 06 से 17 जून 2016 तक बारह दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् क्र. B- 3216- दो- 2-18-2016 .- श्री जी . एस. सलुजा, प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , ग्वालियर को दिनांक 30 मई से 10 जून 2016 तक बारह दिन का ग्रीष्मकालीन अवकाश तथा दिनांक 11 से 18 जून 2016 तक आठ दिन का अर्जित अवकाश भाग 1 ]

2575

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 8 जुलाई 2016

में दिनांक 18 एवं 19 जून 2016 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री मनोहर ममतानी, रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश, वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री मनोहर ममतानी उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो रजिस्ट्रार जनरल के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. B - 3214-दो-2-44-2009.-श्री जोगेन्द्र कुमार वर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बुरहानपुर को दिनांक 4 से दिनांक 8 जुलाई 2016 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 3 जुलाई 2016 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 9 एवं 10 जुलाई 2016 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री जोगेन्द्र कुमार वर्मा , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बुरहानपुर को बुरहानपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश, वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री जोगेन्द्र कुमार वर्मा उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

जबलपुर, दिनांक 27 जून 2016

क्र. C- 2623- दो- 2-109-2006.- श्री पी. एस . पाटीदार, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, इंदौर को दिनांक 23 से दिनांक 26 मई 2016 तक चार दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री पी. एस. पाटीदार, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, इंदौर को इंदौर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश, वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री पी. एस. पाटीदार उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. C- 2625-दो- 3-43-2013.-श्रीमती मीना सिंह, जिला सत्र एवं न्यायाधीश , दतिया को दिनांक 30 मई 2016 से दिनांक 4 जून 2016 तक छः दिन के पूर्व स्वीकृत ग्रीष्मकालीन अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 5 से दिनांक 8 जून 2016 तक दोनों दिन सम्मिलित करके चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता हैं.

अवकाश से लौटने पर श्रीमती मीना सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , दतिया को दतिया पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश, वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती मीना सिंह उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.

माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति महोदय के

आदेशानुसार, यू. एस. दुबे, रजिस्ट्रार जबलपुर, दिनाक 23 जून 2016

क्र. 638-गोपनीय- 2016-दो- 2-1-2016 ( भाग - ए ) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुये, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, श्री अजय प्रकाश मिश्र, प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अनूपपुर को, उनके कार्य के अतिरिक्त, अनूपपुर जिले के प्रभारी जिला न्यायाधीश की हैसियत से पूर्णतः अस्थाई रूप से, दिनांक 04 जुलाई, 2016 से 30 जुलाई , 2016 तक की अवधि के लिये, पदस्थ करता है. उक्त पदस्थापना, वर्तमान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , अनूपपुर श्री दिलीप कुमार मिश्र के उक्त अवधि में अवकाश पर रहने के कारण की जा रही है .

दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 ( क्रमांक सन् 1994 ) की धारा 9 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश , श्री अजय प्रकाश मिश्र को अनूपपुर सत्र न्यायालय में दिनांक 04 जुलाई , 2016 से 30 जुलाई, 2016 तक की अवधि के लिये, सत्र न्यायाधीश नियुक्त करता है.

जिला एवं सत्र न्यायाधीश के नियमित पदधारी के अवकाश से लौटने पर श्री अजय प्रकाश मिश्र, प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अनूपपुर की हैसियत से पदस्थ माने जावेंगे.

जबलपुर, दिनांक 25 जून 2016

क्र. 646- गोपनीय - 2016- II - 2-33-57- ( Pt . 12) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , एतद्वारा , निम्न सारणी के स्तम्भ ( 2 ) में उल्लेखित प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय को उनके द्वारा [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 जुलाई 2016

2576

कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से आगामी आदेश होने तक स्तम्भ ( 3 ) में वर्णित स्थान से स्थानांतरित कर स्तम्भ ( 5 ) में वर्णित कुटुम्ब न्यायालय में पदस्थ करता है:-

कहां को

नाम

क्र.

(4)

कहां से (3) (2)

(1)

शहडोल छतरपुर

1 श्री आदर्श कुमार जैन, प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय, शहडोल.

सारणी

न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी

(5)

प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय, छतरपुर की हैसियत से दिनांक 01 जुलाई 2016 से होने वाले रिक्त पद पर. श्री आदर्श कुमार जैन वर्तमान पदस्थापना के साथ- साथ कुटुम्ब न्यायालय , पन्ना का समवर्ती प्रभार ( concurrent charge ) भी संभालेंगे एवं इस हेतु प्रत्येक माह में 10 दिवस के लिए कुटुम्ब न्यायालय, पन्ना में, श्रृंखला न्यायालय आयोजित करेंगे .

टिप्पणी: - श्री आर्दश कुमार जैन , प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय, शहडोल का स्थानांतरण स्वयं के व्यय पर किया गया है.

क्र. 648 -गोपनीय - 2016- दो- 2-1-2016- ( भाग- बी ).- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अधीन एवं मध्यप्रदेश सिविल कोर्टस् एक्ट, 1958 की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , निम्न सारणी के स्तम्भ (2 ) में दर्शित उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी को उनके समक्ष स्तम्भ ( 3 ) में निर्दिष्ट स्थान से स्तम्भ ( 4 ) में निर्दिष्ट स्थान पर स्थानांतरित कर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से तत्संबंधी स्तम्भ ( 6 ) में निर्दिष्ट विशेष न्यायाधीश की हैसियत से तथा मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग की अधिसूचना क्रमांक फा-1-2-90- इक्कीस- ब( एक ) , दिनांक 26 अक्टूबर 95 अधिसूचना क्रमांक फा.1-2- 90- इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 19 फरवरी 97 एवं क्रमांक 1-2-90-इक्कीस-अ( एक) , दिनांक 7 मई 99, क्रमांक फा.1-2-90/21 -ब (एक) , दिनांक 4 मई 2007 तथा अधिसूचना क्रमांक फा. क्र.1-2-90-इक्कीस ब ( एक ) 1511/2016 , दिनांक 16 मई 2016 द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम, 1989 ( 1989 की संख्या 33 ) की धारा 14 के अधीन विनिर्दिष्ट सारणी के तत्संबंधी स्तम्भ (7) में निर्दिष्ट विशेष न्यायालय /अनन्य विशेष न्यायालय में पीठासीन अधिकारी के रूप में पदस्थ एवं नियुक्त करता है.

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( 1974 की संख्या 2 ) की धारा 9 की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , उच्चतर न्यायिक सेवा के निम्न सारणी के स्तम्भ ( 2 ) में निर्दिष्ट अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष सारणी के स्तम्भ ( 5 ) में निर्दिष्ट सत्र खण्ड के लिए सत्र न्यायालय की अधिकारिता का प्रयोग करने के लिये अपर सत्र न्यायाधीश नियुक्त करता है:-

कहां को नाम

कहां से

क्रमांक

(4)

(3)

(2)

(1)

1 श्री हृदेश

छतरपुर

बैतूल

सतना

रीवा

2 श्री गोपाल श्रीवास्तव

सीहोर 3 श्री बृजेन्द्र सिंह भदौरिया मुरैना

सिरौंज

विदिशा 4 श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्त

5

नरसिंहपुर

नरसिंहपुर

श्री प्रेम कुमार सिन्हा

सारणी

विशेष न्यायालय के संदर्भ में टिप्पणी

सत्र खण्ड का नाम

न्यायालय का नाम

(7)

(6)

(5)

छतरपुर छतरपुर पीठासीन अधिकारी , अनन्य विशेष न्यायालय की हैसियत से रिक्त स्थान पर.

सतना सतना पीठासीन अधिकारी , विशेष न्यायालय की हैसियत से रिक्त स्थान पर.

सीहोर सीहोर पीठासीन अधिकारी, विशेष न्यायालय की हैसियत से रिक्त स्थान पर .

विदिशा विदिशा पीठासीन अधिकारी , अनन्य विशेष न्यायालय की हैसियत से रिक्त स्थान पर .

नरसिंहपुर नरसिंहपुर पीठासीन अधिकारी, विशेष न्यायालय की हैसियत से रिक्त स्थान पर .

2577

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 जुलाई 2016

भाग 1 ]

(7)

(6)

(5)

(4)

(2)

(3)

(1)

टीकमगढ़ दमोह

टीकमगढ़

1

टीकमगढ़

डॉ. सुभाष कुमार जैन

पीठासीन अधिकारी, विशेष न्यायालय की हैसियत से श्री जयराम सिंह कटारिया के स्थान पर.

बैतूल 2

बैतूल

बैतूल

श्री अनिल कुमार मोहनिया गाडरवारा

पीठासीन अधिकारी, अनन्य विशेष न्यायालय की हैसियत से श्री हृदेश के स्थान पर.

टिप्पणी:- श्री हृदेश विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति, ( अत्याचार निवारण ) , अधिनियम, बैतूल का स्थानान्तरण स्वयं के व्यय पर किया गया हैं.

जबलपुर, दिनांक 28 जून 2016

क्र. 656-गोपनीय- 2016 - दो- 2-1-2016 ( भाग - बी ) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों एवं मध्यप्रदेश सिविल कोर्ट्स एक्ट, 1958 की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) के साथ पठित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्न सारणी के स्तम्भ ( 2 ) में दर्शित उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी ( अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ) को उनके समक्ष स्तम्भ ( 3 ) में निर्दिष्ट स्थान से स्तम्भ (4 ) में निर्दिष्ट स्थान पर स्थानांतरित कर, उक्त न्यायिक अधिकारी के समक्ष स्तम्भ ( 6 ) में निर्दिष्ट अपर जिला न्यायाधीश की हैसियत से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है.

दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (क्र. 2, सन् 1974 ) की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , उच्चतर न्यायिक सेवा के निम्न अधिकारी को उनके नाम के समक्ष निम्नलिखित सारणी के स्तम्भ ( 5 ) में निर्दिष्ट सत्र खण्ड के लिये सत्र न्यायालय की अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अपर सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नियुक्त करता है:-

सारणी

कहां से कहां को

नाम

क्रमांक

न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी

पदस्थापना के जिले का नाम

(6)

(5)

(3)

(4)

(2)

(1)

बैतूल

बैतूल

1. श्री हृदेश

बैतूल

तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नवनिर्मित रिक्त न्यायालय में.

टिप्पणी:- आदेश क्रमांक 648/ गोपनीय/2016 , दिनांक 25 जून , 2016 , जहां तक इसका संबंध श्री हृदेश, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, ( अत्याचार निवारण ) , अधिनियम, बैतूल का, बैतूल से छतरपुर स्थानांतरण , उनके आवेदन दिनांक 27 जून 2016 में वर्णित अपरिहार्य परिस्थितियों को ध्यान में रखकर, एतद्वारा निरस्त किया जाता है.

जबलपुर, दिनांक 29 जून 2016

क्र. 659- गोपनीय - 2016- II - 2-33-57- ( Pt . 12 ) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , एतद्वारा , मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के अधिसूचना दिनांक 2/4-03-2002, 14-01-2005 , 04-11-2009 , 20-05-2011 एवं 30-07-2013 द्वारा गठित कुटुम्ब न्यायालय हेतु उक्त विभाग के आदेश फा. क्रमांक 1-1 /2002/21 - ब ( एक )/2364 , दिनांक 28 जून, 2016 के अंतर्गत नियुक्त मध्यप्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा के कार्यरत , निम्न सारणी के स्तम्भ ( 2 ) में उल्लेखित अधिकारियों को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 62 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक अथवा आगामी आदेश होने तक स्तम्भ ( 3 ) में वर्णित स्थान से स्थानांतरित कर स्तम्भ ( 5 ) में वर्णित कुटुम्ब न्यायालय में पदस्थ करता है:-

सारणी

कहां को

कहां से

न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी (5)

(4)

(3)

क्र. (1)

नाम (2)

इंदौर

शहडोल

1 श्री भरतसिंह जामरा , सोलहवें अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, इंदौर.

प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , शहडोल की हैसियत से श्री आदर्श कुमार जैन के स्थान पर. श्री भरत सिंह जामरा वर्तमान पदस्थापना के साथ - साथ कुटुम्ब न्यायालय , उमरिया एवं अनूपपुर का समवर्ती प्रभार (concurrent charge ) भी 2578

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 जुलाई 2016

(3)

(4) (2)

(1)

मण्डलेश्वर

टीकमगढ़ 2 श्री जयराम सिंह कटारिया, विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, टीकमगढ़.

जबलपुर

छतरपुर 3 श्रीमती कनकलता सोनकर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , छतरपुर.

(5)

संभालेंगे एवं इस हेतु प्रत्येक माह में 12 दिवस के लिए कुटुम्ब न्यायालय, उमरिया में एवं 5 दिवस के लिए कुटुम्ब न्यायालय , अनूपपुर में श्रृंखला न्यायालय आयोजित करेंगे .

प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , मण्डलेश्वर की हैसियत से दिनांक 01-07-2016 को रिक्त होने वाले पद पर. श्री जयराम सिंह कटारिया वर्तमान पदस्थापना के साथ- साथ कुटुम्ब न्यायालय , बड़वानी का समवर्ती प्रभार (concurrent charge) भी संभालेंगे एवं इस हेतु वे प्रत्येक माह में 20 दिवस के लिए कुटुम्ब न्यायालय, बड़वानी में, श्रृंखला न्यायालय आयोजित करेंगे.

प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, जबलपुर की हैसियत से दिनांक 01-07-2016 को रिक्त होने वाले पद पर.

टिप्पणी:- उपरोक्त सेवानिवृत्त होने जा रहे न्यायिक अधिकारियों को देय वेतन तथा भत्तों का निर्धारण मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय , नियम, 2002 के नियम 3 के अंतर्गत होगा.

शुद्धि-पत्र

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार , मनोहर ममतानी , रजिस्ट्रार जनरल.

जबलपुर, दिनांक 25 जून 2016

क्र.तीन-6-6-84.- उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर एतद्वारा अपने अधिसूचना क्रमांक बी-1660 , दिनांक 10 अप्रैल 2016 में निम्नलिखित शुद्धि- पत्र जारी करता है:-

" उक्त अधिसूचना में ' श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा ( सीनियर ) ' के स्थान पर ' श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा ( सीनियर ) ' पढ़ा जावें. ".

Corrigendum

The High Court of Madhya Pradesh , Jabalpur hereby issues following Corrigendum in respect of its Notification No. B/ 1660 dated 10 April 2016 :-

"In the said Notification the words " Shri Rajendra Kumar Sharma ( Sr. ) " in place of " Shri Rajendra Prasad Sharma ( Sr. ) " be read " .

VIVEK SAXENA, OSD ( DE) .

जबलपुर, दिनांक 27 जून 2016

क्र. C- 2631- तीन-6-2-2016 .- दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 ( अधिनियम क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 260 ( 1 ) ( ग ) सहपठित धारा 32 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , जबलपुर निम्नलिखित सारणी के स्तंभ क्रमांक 2 में वर्णित न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी , जिनकी पदस्थापना का स्थान स्तंभ क्रमांक 3 में दर्शित है, को उक्त संहिता की धारा 260 में उल्लेखित सभी अपराधों का संक्षेप्तः विचारण हेतु विशेषतया सशक्त करता है:-

सारणी

न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी क्र.

(2)

(1)

1 श्री नितिन कुमार मुजालदा, न्यायिक दंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी

2 श्रीमती सरोज बाला मुजालदा, न्यायिक दंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी

राजस्व जिला पदस्थापना का स्थान

(4)

(3)

हटा

दमोह

हटा

दमोह 2579

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 जुलाई 2016

भाग 1 ]

(2)

(1)

3 श्री नरेन्द्र कुमार भण्डारी , न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी 4 श्री अश्विन परमार , न्यायिक दंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी 5 कु. वर्षा सूर्यवंशी , न्यायिक दंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी 6 श्री चंद्रशेखर राठौर, न्यायिक दंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी 7 श्री जितेन्द्र मेहर, न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी 8 श्रीमती प्राची शर्मा उपाध्याय, न्यायिक दंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी 9 सुश्री पुनिता चौहान, न्यायिक दंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी 10 श्री राजेन्द्र सिंह शाक्य, न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी 11 श्री गौरव अग्रवाल , न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी 12 श्रीमती दिव्या सिंह, न्यायिक दंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी 13 श्री अजय कुमार यदु, न्यायिक दंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी 14 श्रीमती सविता ठाकुर , न्यायिक दंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी

(4)

(3)

राजगढ़

सारंगपुर

राजगढ़

सारंगपुर

राजगढ़

नरसिंहगढ़

ब्यावरा

राजगढ़

राजगढ़

राजगढ़

मुरैना

मुरैना

मुरैना

मुरैना

मुरैना

मुरैना

उज्जैन

उज्जैन

बालाघाट

बालाघाट

ग्वालियर

ग्वालियर

नरसिंहपुर

नरसिंहपुर

Jabalpur , dated 28th June 2016

No. A - 2323 - III-6-5-14 .- The Additional Sessions Judges specified in Column No. 2 of the following table , who were designated by the High Court of Madhya Pradesh for trial of offences relating to VYAPAM scam matters and other matters linked thereto , investigated by Central Bureau of Investigation or any other agency for the area specified in the Column No. 3 of the table , in exercise of the powers conferred under sub - section 3 of Section 9 of Criminal Procedure Code 1973 and all other enabling provisions , are hereby discharged from the said designation . Consequently , the Court of the following Additional Sessions Judges will not be the Courts designated for the trial of offences relating to VYAPAM Scam matters and other matters linked thereto forthwith .

S. No. Name of the Additional Sessions Judge

(2)

(1)

1. Shri A. K. Sohane , XI ASJ

2. Court of VI ASJ ( Presently vacant) 3. Shri Arun Kumar Verma , VI ASJ 4. Smt . Anuradha Shukla , XVI ASJ Head Office ( Area )

(3)

Gwalior

Gwalior

Bhopal

Bhopal

क्र. बी- 3313- तीन-10-42-75.- मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय अधिनियम, 1958 ( अधिनियम क्रमांक 19 सन् 1958 ) की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उच्च न्यायालय एतद्वारा निर्देशित करता है कि निम्न तालिका के कॉलम क्रमांक 3 में वर्णित न्यायिक अधिकारीगण अपने घोषित कार्यस्थल के अतिरिक्त कॉलम क्रमांक 2 में वर्णित स्थानों पर प्रत्येक माह में कॉलम क्रमांक 4 में वर्णित अवधि के लिये श्रृंखला न्यायालय आयोजित करने हेतु बैठक करेंगे.

No. B - 3313 - III - 10-42 / 75 . In exercise of the powers conferred by Section 12 of the Madhya Pradesh Civil Courts Act , 1958 ( Act No. 19 of 1958 ) , the High Court of Madhya Pradesh hereby directs that the Judicial Officers named in the column no. 3 of the following table shall also hold sitting at places [ भाग 1 2580

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 जुलाई 2016

mentioned in the column no . 2 of the table in addition to his place of sitting for the period mentioned in the column no . 4 for holding Link Court .

Civil Judge Class 2 Cadre

S. No.

No. of days /Weeks in a month for the Link Court Places , where Link Court is to be held

(4)

Name of the Officer and

designation

(3)

(2)

(1)

1.

7 days Sidhi -Rampur Naikin

Shri Rajendra Kumar Ahirwar , IAJ to I CJ - II , Sidhi .

7 days 2. Neemuch -Rampura

Shri Amool Mandloi , ICJ - II , Neemuch .

2 Weeks 3. Khandwa - Punasa

Shri Arif Khan Patel , IIAJ to I CJ - II , Khandwa

No. C- 2662- III - 10-42/ 75.- The High Court of Madhya Pradesh hereby de- notifies the Satna- Chitrakoot Link Court of Civil Judge Class - II cadre , notified in exercise of the powers conferred by Section 12 of the Madhya Pradesh Civil Courts Act , 1958 , with immediate effect .

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, विवेक सक्सेना , विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (डी. ई. ) .

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 08 July 2016. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2016-07-08.28.Ordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2016-07-08.28.Ordinary.