मध्यप्रदे श शास
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 29 ]
भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 15 जुलाई 2016- आषाढ़ 24, शक 1938
विषय-सूची
1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश , ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश , भाग
(3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.
भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं,
( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं,
भाग 3.-
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं,
भाग 4.- (क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3 ) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख) ( 1 ) अध्यादेश , ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम,
(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.
भाग १
राज्य शासन के आदेश
सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 1 जून 2016
क्र. ई- 5-948- आयएएस - लीव- 5- एक. ( 1 ) डॉ. अरूणा गुप्ता, भाप्रसे ( 2005 ) , कलेक्टर, जिला झाबुआ को समसंख्यक आदेश दिनांक 23 जनवरी 2016 द्वारा दिनांक 2 से 30 मई 2016 तक, उन्तीस दिन का एक्स- इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, में आंशिक संशोधन पुनरीक्षित करते हुए, अब उन्हें दिनांक 2 से 27 मई 2016 तक, छब्बीस दिन का एक्स- इंडिया अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 1 मई 2016 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
(2) समसंख्यक आदेश दिनांक 23 जनवरी 2016 की शेष कंडिकाएं यथावत.
भोपाल , दिनांक 20 जून 2016
क्र. ई- 5-898 - आयएएस- लीव- 5- एक. ( 1 ) श्री राजेश बहुगुणा , आयएएस, अपर आयुक्त, वाणिज्यिक कर, इन्दौर को दिनांक 20 से 25 जून 2016 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 18 , 19 एवं 26 जून 2016 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है .
(2) अवकाश से लौटने पर श्री राजेश बहुगुणा को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर आयुक्त, वाणिज्यिक कर, इन्दौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3) अवकाशकाल में श्री राजेश बहुगुणा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राजेश बहुगुणा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अॅन्टोनी डिसा, मुख्य सचिव.
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नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2016.
2582
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 जुलाई 2016
गृह विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल, दिनांक 25 जून 2016
क्र. एफ 1 (ए) 155-1993-ब- 2-दो. श्री राजेश गुप्ता, भा.पु.से. पुलिस महानिरीक्षक ( गुप्त ) ओएसडी, संस्कृति विभाग एवं प्रभारी सॉची, बौद्ध भारतीय - ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय, भोपाल , दिनांक 1 जुलाई 2016 से 10 जुलाई 2016 तक, दस दिन का लघुकृत अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
(2 ) अवकाश से लौटने पर श्री राजेश गुप्ता, भापुसे को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक ( गुप्त) ओएसडी, संस्कृति विभाग तथा प्रभारी साँची, बौद्ध भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3 ) अवकाशकाल में श्री राजेश गुप्ता, भा.पु.से. को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा. जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राजेश गुप्ता, भा.पु.से. उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
भोपाल, दिनांक 27 जून 2016
क्र. एफ - 1-79-2015- ब-2- दो. विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 23 जून 2016 को निरस्त करते हुए, राज्य शासन (Mid Career Training Programme Phase - V, 2016 ). मिड - केरियर ट्रेनिंग प्रोग्राम फेस -5 , 2016 के प्रशिक्षण कार्यक्रम अनुसार दिनांक 6 से 17 जून 2016 तक हैदराबाद में तथा दिनांक 19 से 25 जून 2016 तक यू.एस.ए. में निम्नांकित भापुसे, अधिकारियों द्वारा भाग लिया जाना है:-
1. श्री सुधीर कुमार शाही, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, एसटीएफ, म. प्र. मुख्यालय, भोपाल.
2. श्रीमती अनुराधा शंकर, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, रेल मुख्यालय, भोपाल.
3. श्री विपिन कुमार, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक, इन्दौर जोन इन्दौर.
4. श्री राजेश चावला, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक/ निदेशक, जेएनपीए, सागर.
(2 ) प्रशिक्षण पूर्ण होने के उपरान्त उपरोक्त भापुसे, अधिकारियों को दिनांक 27 से 30 जून 2016 तक, चार दिवस का अर्जित अवकाश ( Ex India Leave ) के रूप में निम्नलिखित शर्तों के तहत स्वीकृत किया जाता है:
1. विदेश में स्वास्थ्य/चिकित्सा आदि पर होने वाला व्यय वे स्वयं वहन करेंगे, राज्य शासन नहीं.
2. विदेश में शासकीय अथवा किसी निजी संस्था का आतिथ्य (Hospitality) स्वीकार नहीं करेंगे.
3. विदेश में कोई Assignment नहीं लेंगे.
(3) अवकाश से लौटने पर संबंधित भापुसे अधिकारियों को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से उसी पद एवं स्थान पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) अवकाशकाल संबंधित भापुसे अधिकारियों को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था .
(5 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि संबंधित भापुसे, अधिकारी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
क्र. एफ 1 (ए) 89-2015- ब-2-दो. भारत शासन कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय ( कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ) , नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 25 अगस्त 2009 के अन्तर्गत भारतीय पुलिस सेवा ( वर्दी ) नियम, 1954 के नियम 4 ( a ) में 6 वें वेतनमान की अनुशंसा अनुसार वेतन बैंण्ड पर महंगाई भत्ते की दर 50% अधिक हो जाने पर प्रत्येक समय 25% की वृद्धि का प्रावधान किया गया है. महंगाई भत्ता 50 % होने पर 25 % की अतिरिक्त वृद्धि करते हुए दरों को पुनरीक्षित कर वर्तमान में भापुसे अधिकारियों को दिनांक 1 अक्टूबर 2011 से वर्दी धुलवाई भत्ता 375/- प्र.मा. एवं गणवेश नवीनीकरण अनुदान रु. 3000/- तीन वर्ष में एक बार भुगतान किया जा रहा है.
( 2 ) विभाग द्वारा भारत शासन के उपर्युक्त निर्देश के पालन में भा.पु.से. ( वर्दी ) निमय 1954 के नियम 4( a ) तथा 6वें वेतनमान की अनुशंसा अनुसार दिनांक 1 जनवरी 2014 को महंगाई भत्ता 100% हो जाने के फलस्वरूप भारतीय पुलिस सेवा अधिकारियों के वर्दी धुलाई भत्ता एवं गणवेश नवीनीकरण अनुदान की दरें निम्नानुसार संशोधित की जाती हैं:-
1. वर्दी धुलाई भत्ता दि. 1-1-2014 से रु. 450/- प्रतिमाह 2. गणवेश नवीनीकरण दि. 1-1-2014 से रु. 4500/- तीन वर्ष अनुदान. में एक
बार.
भाग 1 ]
2583
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 जुलाई 2016
भोपाल , दिनांक 30 जून 2016
क्र. एफ. 1 ( ए) 4-2012- ब-2-दो. श्री निमिष अग्रवाल , भा.पु.से, पुलिस अधीक्षक, टीकमगढ़ को पुलिस मुख्यालय , भोपाल के आदेश दिनांक 16 जून 2016 द्वारा स्वीकृत दिनांक 17 से 26 जून 2016 तक, दस दिवस अर्जित अवकाश की अवधि में खण्ड वर्ष 2014-17 द्वितीय ब्लाक वर्ष 2016-17 में गृह नगर की अवाकश यात्रा सुविधा के तहत परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ श्री नगर ( जम्मू कश्मीर ) की अवकाश यात्रा की अनुमति की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-
संबंध परिवार के सदस्यों के नाम
क्रमांक
(2)
(3) (1)
स्वयं 1.
श्री निमिष अग्रवाल
पत्नी 2.
श्रीमती कनिका अग्रवाल
(2) अवकाश से लौटने पर श्री निमिष अग्रवाल, भा.पु.से, को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस अधीक्षक, टीकमगढ़ के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3) अवकाशकाल में श्री निमिष अग्रवाल, भा.पु.से, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री निमिष अग्रवाल, भा.पु.से , उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
क्र. एफ. 1 (ए) 79-2011- ब- 2-दो. श्री रघुवीर सिंह मीणा, भा.पु.से, को पुलिस मुख्यालय , भोपाल के आदेश दिनांक 16 जून 2016 द्वारा स्वीकृत दिनांक 16 से 30 जून 2016 तक, पन्द्रह दिवस अर्जित अवकाश की अवधि में खण्ड वर्ष 2014-17 द्वितीय ब्लाक वर्ष 2016-17 में गृह नगर की अवकाश यात्रा सुविधा के तहत परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ रामेश्वरम् की अवकाश यात्रा के साथ दस दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की अनुमति प्रदान की जाती है:-
संबंध परिवार के सदस्यों के नाम
क्रमांक
(3)
(2)
(1)
स्वयं 1.
श्री रघुवीर सिंह मीणा
पत्नी श्रीमती ममता मीणा
2.
(2 ) अवकाश से लौटने पर श्री रघुवीर सिंह मीणा, भा.पु.से, को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस अधीक्षक, आगर मालवा के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3 ) अवकाशकाल में श्री रघुवीर सिंह मीणा, भा.पु.से , को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री रघुवीर सिंह मीणा, भा.पु.से, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कमला उपाध्याय , अवर सचिव.
विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल, दिनांक 6 जुलाई 2016
फा. क्र. 3 ( ए) 6-2016- इक्कीस- ब ( एक) -2501.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 233 के खण्ड ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय के परामर्श से मध्यप्रदेश शासन निम्नलिखित सिविल न्यायाधीशगण ( वरिष्ठ श्रेणी ) , को मध्यप्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा ( भर्ती तथा सेवा शर्तें ) नियम, 1994 यथासंशोधित के नियम-5 ( 1 ) ( ए) के अन्तर्गत उनके कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से अस्थायी रूप से , आगामी आदेश होने तक, जिला न्यायाधीश (प्रवेश स्तर) वेतनमान रुपये 51550-1230-58930-1380-63070 के पद पर स्थानापन्न रूप से नियुक्त करता है:-
1. श्री आनंद प्रिय राहुल , प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सीधी.
2. श्री दिनेश कुमार सिंह , प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट , होशंगाबाद.
3. श्री संजीव कुमार गुप्ता, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रीवा .
4. श्री अरविंद कुमार गोयल, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, भोपाल.
5. श्रीमती प्रिया शर्मा, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नीमच.
6. श्री दीपक कुमार पाण्डेय , प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, हरदा.
7. श्री पंकज सिंह महेश्वरी , प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, इन्दौर श्री सचिन्द्र श्रीवास्तव , प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, गुना. 8.
9. श्रीमती शालिनी शर्मा सिंह , प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, छिन्दवाड़ा.
10. कुमारी मंजुलता चतुर्वेदी, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सीहोर.
11. श्री सुरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बैढन , जिला सिंगरौली.
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[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 जुलाई 2016
12. श्री समीर कुलश्रेष्ठ, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट , खण्डवा.
13 . श्रीमती वर्षा शर्मा, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रायसेन.
14. श्री अशोक गुप्ता, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट , दमोह .
15. श्री अजय कांत पाण्डेय , प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, ग्वालियर.
16. श्री. रामजी गुप्ता, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, टीकमगढ़.
17. श्री गालिब रसूल , प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बुरहानपुर.
18. श्री गंगाचरण शर्मा, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, उज्जैन.
19. श्री मसूद अहमद खान , प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, देवास.
20. श्री राकेश कुमार जैन , प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, धार.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, विरेन्दर सिंह , प्रमुख सचिव.
भोपाल, दिनांक 4 जून 2016 शुद्धि- पत्र
फा. क्र. 3 ( बी ) 2-2014-इक्कीस- ब( एक ) -2086 .- इस विभाग के आदेश क्रमांक 3 ( बी ) 2-2014-इक्कीस - ब( एक) -782, दिनांक 10 मई 2016 की चौथी पंक्ति में उल्लेखित " प्रेषित आवेदन पत्र" के स्थान पर " निर्धारित समय में कार्यभार ग्रहण न करने के कारण उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर " पढ़ा जाए.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. के वाणी, सचिव.
भोपाल, दिनांक 4 जुलाई 2016
पंजी क्र . 2389-2016- इक्कीस - ब ( दो ) .- राज्य शासन श्री शिवकुमार गुप्ता, नोटरी तहसील - झिरन्या, जिला- मंडलेश्वर द्वारा दिनांक 16 नवम्बर 2015 को नोटरी के पद से त्यागपत्र देने के फलस्वरूप उनके नोटरी नियुक्ति आदेश दिनांक 13 सितम्बर 2012 को अपास्त करते हुए उनका नाम शासन द्वारा संधारित नोटरी पंजी से विलोपित करता है.
भोपाल, दिनांक 5 जुलाई 2016
फा. क्र. 2347- इक्कीस- ब ( दो).- राज्य शासन , अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम, 1989 की. धारा 15 ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन विशेष न्यायालयों में लंबित प्रकरणों के संचालन हेतु निम्नलिखित उपसंचालकों को उनके नाम के सम्मुख दर्शाये गये जिलों के लिए विशेष लोक अभियोजक की शक्तियां उनकी पदस्थापना तक की अवधि के लिए प्रदान करता है .
1. श्री मदन लाल सोलंकी, उप संचालक अभियोजन खण्डवा, 2. श्री विमल कुमार छाजेड़, उप संचालक अभियोजन देवास, 3. श्री प्रदीप शर्मा, उप संचालक अभियोजन, गुना, 4. श्री के. के. मौर्य , उप संचालक अभियोजन , मुरैना.
फा. क्र. 2447- इक्कीस- ब ( दो) .- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, निम्नलिखित अधिवक्ताओं को उनके नाम के समाने दर्शाये अनुसार पद एवं स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष अथवा 62 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर, जो भी पहले हो तक की अवधि के लिये एतद्वारा, नियुक्त करता है:-
क्र.
नाम
पद एवं स्थान
(2).
(3)
(1)
1 श्री अरविन्द सिंह रघुवंशी (जन्मतिथि 11-1-1963 ) .
शासकीय अभिभाषक/लोक अभियोजक जिला सत्र खंड राजस्व अशोकनगर .
2 श्री आशुतोष लोधी (जन्मतिथि 23-3-1977 )
अतिरिक्तशासकीय अभिभाषक/ अतिरिक्त लोक अभियोजक, जिला सत्र खंड राजस्व अशोकनगर.
यह नियुक्ति सामान्य पदावधि समाप्त होने के पूर्व बिना कोई कारण बताये किसी भी समय कोई सूचना दिए बिना समाप्त की जा सकती है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जे. के. वैद्य, सचिव.
ऊर्जा विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल , दिनांक 2 जुलाई 2016
क्र. एफ- 13-39-2016- तेरह, मार्च 2016. - यतः , वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग ने अपने आदेश क्रमांक एफ-16-34-2015- 2585 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 जुलाई 2016
2016 has granted various facilities , including exemption from electricity duty to Mega Industrial Textile Hub proposed in Budhni , District Sehore by M/ s Trident Group, with an investment of Rs . 2320.02 Crore .
बी-ग्यारह, दिनांक 2 अप्रैल 2016 द्वारा बड़ी संख्या में स्थानीय व्यक्तियों को रोजगार के अवसर एवं वृहद निवेश की संभावनाओं को देखते हुए मेसर्स ट्राइडेन्ट ग्रुप द्वारा रुपये 2320.02 करोड़ के निवेश से बुदनी, जिला सीहोर में प्रस्तावित मेगा इण्डस्ट्रीयल टेक्सटाईल ' हब को विभिन्न सुविधाएं प्रदान की, जिनमें विद्युत् शुल्क से छूट भी सम्मिलित है;
2. NOW , THEREFORE , in exercise of the powers conferred by clause (i ) of Section 5 of the Madhya Pradesh Vidyut Shulk Adhiniyam , 2012 (No.17 of 2012) , the State Government hereby , grants the following exemptions to the proposed Mega Industrial Textile Hub Project of M/ s Trident Group proposed in Budhni Distt . Sehore with an invesment of rupees 2320.02 Crorer.
(2 ) अतएव मध्यप्रदेश विद्युत् शुल्क अधिनियम, 2012 ( क्रमांक 17 सन् 2012 ) की धारा 5 के खण्ड ( एक ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हेतु राज्य सरकार, एतद्वारा मेसर्स ट्राइडेन्ट ग्रुप द्वारा बुदनी , जिला सीहोर में रुपये 2320.02 करोड़ के निवेश से प्रस्तावित मेगा इण्डस्ट्रीयल टेक्सटाईल हब परियोजना को निम्नानुसार छूट प्रदान करती है, अर्थात्ः-
(i ) Textile and paper Product units , proposed/ established under the aforesaid Project , availing new connection from the Distribution Company, shall be exempted from payament of etectricity duty on consumption of etectricity supplied from the grid for a period of 10 years:
(एक) उपरोक्त परियोजना के अन्तर्गत प्रस्तावित/स्थापित टेक्सटाईल एवं पेपर उत्पाद इकाईयों को, जो कि वितरण कंपनी से नवीन संयोजन प्राप्त करेंगी, ग्रिड से प्रदाय की गई विद्युत् के उपभोग पर विद्युत् शुल्क के संदाय से 10 वर्ष की अवधि हेतु छूट होगी:
परन्तु यह छूट उन इकाईयों को उपलब्ध नहीं होगी, जो कि पहले से ही ग्रिड से जुड़ी है और/अथवा जो कि वितरण कंपनी के नवीन उपभोक्ता की श्रेणी में नहीं आती है.
Provided that such exemption shall not be available to the units which are already connected with the grid and/or which do not fall under the category of new consumer of the Distribution Company.
(दो) उपरोक्त परियोजना के अन्तर्गत टेक्सटाईल एवं पेपर उत्पादन इकाई इकाईयों को , उनके द्वारा उनके विद्यमान विद्युत् संयोजन पर भार वृद्धि किए जाने पर, केवल उक्त भार वृद्धि की सीमा तक ग्रिड से प्रदाय की गई विद्युत् के उपभोग पर विद्युत् शुल्क के संदाय से 10 वर्ष की अवधि हेतु छूट होगी.
(ii) Textile and Paper Product unit (s) under the Project, upon enhancement of its / their load against the existing connection shall be exempted from Payment of etectricity duty on consumption of etectricity supplied from the grid to the extent of enhanced load only, for a period of 10 years .
(तीन) ट्राइडेन्ट ग्रुप द्वारा उपरोक्त परियोजना के अन्तर्गत स्थापित किए जा रहे को- जनरेशन केप्टिव पावर संयंत्र से उत्पादित विद्युत् का उपभोग , हब के अन्तर्गत प्रस्तावित/स्थापित इकाईयों द्वारा स्वयं करने पर, को- जनरेशन संयंत्र द्वारा उत्पादन प्रारंभ करने की तिथि से 10 वर्ष की अवधि हेतु विद्युत् शुल्क से छूट होगी.
(iii) Self consumption of the etectricity generated from the co -generation captive power plant , being established by the Trident Group under the aforesaid project, by the units proposed/ established under the Hub shall be exempted from payment of electricity duty for a period of 10 years from the date of start of generation by Co -generation plant .
3. यह अधिसूचना मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी तथा 10 वर्ष तक प्रभावी रहेगी.
3. This notification shall come in to force from the date of its publication in the Madhya Pradesh Cazette and will remain in force for 10 years .
No. F- 13-39-2016-13 .-WHEREAS , in view of the opportunities of employment to a large number of local persons and possibilities of massive investment, the Commerce, Industries and Employment Departnent vide its order No. F- 16-34-2015 - B - XI dated 2nd April .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आई.सी.पी. केशरी , प्रमुख सचिव.
2586
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 जुलाई 2016
नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल भोपाल, दिनांक 4 जुलाई 2016
सूचना
क्र. एफ - 3-109-2007 - बत्तीस.- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, ( संशोधित ) 1973 ( क्रमांक 1 सन् 2012 ) की धारा 23 " क" की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, इस विभाग की सूचना क्रमांक एफ- -109-2007- बत्तीस, दिनांक 28 दिसम्बर 2015 द्वारा प्रस्तावित किये गये अनुसार प्रवर्तित जबलपुर विकास योजना 2021 में निम्नानुसार उपांतरण की पुष्टि करती है . उपांतरण ब्यौरे निम्नानुसार है:-
अनुसूची
ग्राम
खसरा क्र.
क्रमांक
क्षेत्रफल (वर्गफीट में)
(4) (2)
(1)
(3)
75/5 में से 10,000 वर्गफीट ग्राम हिनोतिया
1
योग 10,000 वर्गफीट 1.
उपांतरण पश्चात् उपांतरित भू- उपयोग विकास योजना में निर्दिष्ट भू- उपयोग
(5)
(6)
सार्वजनिक एवं अर्ध- सार्वजनिक आमोद- प्रमोद
यह कि आवेदक संस्था ने मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश नियम, 2012 के नियम 15 के अन्तर्गत देय राशि रु. 15,33,458/- (रुपये पन्द्रह लाख , तैंतीस हजार, चार सौ अठावन रुपये मात्र ) दिनांक15-3-2016 को भारतीय स्टेट बैंक तुलाराम शाखा जबलपुर के चालान क्रमांक जे/057823200 द्वारा राजकीय कोष में जमा कर दी है.
2. उक्त उपांतरण जबलपुर विकास योजना 2021 का एकीकृत भाग होगा.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सी. के. साधव, उपसचिव.
वन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल , दिनांक 4 जुलाई 2016
क्र. एफ- 25-72-2016- दस - 3.- भारतीय वन अधिनियम, 1927 ( क्रमांक 16, सन् 1927 ) , की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , एतद्वारा , उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय - समय पर संशोधित/ रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त , किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे. यह वनखण्ड, 23° 37' 30.735 " से 23° 37' 46.130 " उत्तर अक्षांश तथा 81 ° 18'35.9 " से 81° 19'0.684 " पूर्व देशांश के बीच स्थित है :-
अनुसूची
जिला- शहडोल , तहसील- गोहपारू, वनमंडल - दक्षिण वनमण्डल शहडोल , वन परिक्षेत्र- खन्नौधी
वनखण्ड की भूमि का विवरण
प्रस्तावित
अनुक्रमांक
भूमिका वर्तमान मद
खसरा क्रमांक
ग्राम का नाम
वनखंड का नाम
(4)
(3)
(5) (1) (2)
1
जन्नौडी
जन्नौडी 213
161 168/1 क
राजस्व भूमि (लैण्ड बैंक)
वनखंड की सीमाएं
क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(6)
(7)
10.526 11.882 उत्तर- आरक्षित वन कक्ष क्रमांक 563 के मुनारा क्र. 43 से प्रस्तावित वन खण्ड 2587 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 जुलाई 2016
(7)
(6)
(4)
(5)
(3)
(2)
(1)
के 43/3 तक की कृत्रिम वन सीमा..
पूर्व- प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 43/3 से 43/10 तक की कृत्रिम वन सीमा.
दक्षिण- प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 43/10 से 43/18 तक की कृत्रिम वन सीमा.
पश्चिम- प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 43/18 से आरक्षित कक्ष क्रमांक 563 मुनारा क्रमांक 43 तक की वन सीमा.
22.408
योग .
(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार-
1. वैकल्पिक वृक्षरोपण हेतु भूमि म. प्र . ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण परियोजना क्रियान्वयन इकाई क्रमांक 02 , शहडोल भुरसी से मितौरा मार्ग हेतु रकबा 22.408 हेक्टेयर में प्रभावित 2.16 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 22.408 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 22.408 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर , शहडोल के आदेश क्रमांक RM/09/1946 , दिनांक 20-5-2009 हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण.
2. अन्य कारणों का विवरण- निरंक
(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी , तहसीलदार जैतपुर के प्रतिवेदन क्रमांक निरंक दिनांक निरंक द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-
1. व्यक्तिगत अधिकार.-कोई व्यक्ति समुदाय नहीं है.
2. सामुदायिक अधिकार.- कोई व्यक्ति समुदाय नहीं है.
अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.
भोपाल, दिनांक 4 जुलाई 2016
क्र. एफ- 25-72-2016- दस - 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- 25-72-2016- दस 3 , दिनांक 4 जुलाई 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.
2588
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 जुलाई 2016
Bhopal , the 4th July 2016
No. F - 25-72-2016 -X - 3.- In exercise of the powers conferred by Section 29 of the Indian Forest Act , 1927 (XVI of 1927) , the State Government are pleased to declare the provisions of Chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below; Subject to the condition that the existing rights of individual or communities in such forest shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time . This Forest Block lies between 23° 37 ' 30.735 " to 23° 37' 46.130 ' ' North Latitude and 81 ° 18'35.9 " to 81 ° 19'0.684 " East Longitude :-
SCHEDULE
District- Shahdol , Tehsil - Sohagpur , Forest Division - South Shahdol Divion , Forest Range- Khanoudi
Forest Block Boundaries
Detail of Land Included
S. No.
Name of Village (3)
Present head ofLand (4) Name of Proposed ForestBlock (2)
(1)
Janoudi
1
Janoudi
213
Revenue Land (Land bank) (A) Reason for publication of Notification.-
(7) Khasra No. (5)
Area in (Hectare) (6)
161
168/1 क 10.526 11.882 North-RF compartment No. 563 Pillar No. 43 to 43/3 Artificial Forest block boundary .
East-Proposed Forest block Pillar No.43/3 to 43/10 Artificial Forest boundary .
South-Proposed Forest block Pillar No.43/10 to 43/18 Artificial Forest boundary.
West-Proposed Forest block Pillar No.43/3 to 43/18 to RF compartment No. 563 Pillar No. 43 Forest boundary .
22.408
Total
1. In lieu of 2.16 hectare of forest land under the sanctioned project of M.P. Gramin Sadak Nirman Unit-02 Shahdol Bhurshi to Mitoura Road . The above mentioned Revenue Land of 22.204 hectare has been transferred or muted in favour of Madhya Pradesh Govt . Forest Department by Collector Shahdol's order Rm/ 09/ 1946 dated 20-5-2009 for the purpose of compensatory afforestation .
2. Details of other Reasons-Nil .
(B) The Khasra Wise details of recorded rights on the above land as per report No. Nil - dated Nil of Tehsildar Jaitpur are as under .
1. Rights of Individuals- There is not individual Community .
2. Rights of Communities- There is not individual Community .
Therefore the above land is being declared as protected forest under Section 29 of Inidia Forest Act 1927 .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , RAMESH KUMAR SHRIVASTAVA , Secy.
2589
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 जुलाई 2016
भाग 1 ]
भोपाल, दिनांक 4 जुलाई 2016
क्र. एफ- 25-72-2016- दस -3 .- भारतीय वन अधिनियम, 1927 ( क्रमांक 16, सन् 1927 ) , की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये , राज्य शासन, एतद्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा, इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय - समय पर संशोधित/ रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे . यह वनखण्ड, 22° 55' 19.5 " N से 22° 55' 43.6N " उत्तर अक्षांश तथा 79° 49'9.3 E" से 79° 49 ' 36.9 ″E पूर्व देशांश के बीच स्थित है :-
अनुसूची
जिला- जबलपुर, तहसील- जबलपुर, वनमंडल- जबलपुर, वन परिक्षेत्र- बरगी
प्रस्तावित
वनखण्ड की भूमि का विवरण
क्रमांक
वनखंड
का नाम
ग्राम का नाम (3)
(2)
भूमिका वर्तमान मद (4) (1)
1
सुकरी
छोटे - बड़े झाड़ का जंगल
वनखंड की सीमाएं
खसरा क्रमांक'
(5).
क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (6)
(7)
25.00 उत्तर - मुनारा क्रमांक 1 से 2 तक की कृत्रिम वन सीमा.
27 (नया
क्रमांक पुराना
ख. क्र. 21 )
सुकरी ( प.ह. न. 46 पुराना क्र. 35) .
योग .
(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार- पूर्व- मुनारा क्रमांक 2 से 12 तक की कृत्रिम वन सीमा.
दक्षिण- मुनारा क्रमांक 12 से 14 एवं मंगेला पी.एफ. कक्ष क्रमांक 201 के मुनारा क्रमांक 10/11 तक की कृत्रिम वन सीमा पश्चात् मंगेला पी.एफ. के मुनारा क्रमांक 10/11 से मुनारा क्रमांक 10/13 तक की पी.एफ. सीमा.
पश्चिम- मंगेला पी.एफ. के मुनारा क्रमांक 10/13से 10/14 ( 22 ° 55 ' 26.6 " N 79° 49' 09.3 " E) तक पी.एफ. सीमा पश्चात् मुनारा क्रमांक 13 से मुनारा क्रमांक 19 पश्चात् मुनारा क्रमांक 1 तक की कृत्रिम सीमा.
25.00
1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के ( 1 ) आदेश क्रमांक6- MPB - 14/ 2006 - BHO/486 , दिनांक 21 मार्च 2006 से स्वीकृत 132 के.व्ही. नरसिंहपुर डायवर्सन जबलपुर लाईन में जबलपुर वनमण्डल का प्रभावित रकबा 0.486 हेक्टेयर के विरुद्ध 0.486 हे. में ( 2 ) आदेश क्रमांक6- MPB-038 /2006 - B HO/808 , दिनांक 4-5-2006 से स्वीकृत 220 के.व्ही . जबलपुर सूखा डायर्वसन लाईन में जबलपुर वनमण्डल का प्रभावित रकबा 0.822 हे. के विरुद्ध 0.822 हे. में ( 3 ) आदेश क्रमांक6- MPB-039/ 2006 - BHO/ 781 , दिनांक 3-5-2006 से स्वीकृत 220 के.व्ही . अमरकंटक डायवर्सन इलेक्ट्रीसिटी लाईन में जबलपुर वनमण्डल का प्रभावित रकबा 0.900 हे . के विरुद्ध 0.900 हे . में ( 4 ) आदेश क्रमांक 6- MPC- 005 /2006-BHO/ 2354 , दिनांक 23-1-2007 से स्वीकृत 220 के.व्ही . बिरसिंहपुर से जबलपुर लाईन में जबलपुर वनमण्डल का प्रभावित रकबा 3.20 हे. एवं अन्य वनमण्डल की प्रभावित भूमि 13.12 हे . के विरुद्ध 3.20 हे. में ( 5 ) आदेश क्रमांक 6- MPB- 079/2006- BHO/ 1201 , दिनांक 30-6-2006 से स्वीकृत 220के. व्ही. लिलो बिरसिंहपुर रीवा , [ भाग 1 2590
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 जुलाई 2016
सतना इलेक्ट्रिकल लाईन में अन्य वनमण्डला का प्रभावित रकबा 0.930 हेक्टेयर के विरुद्ध 1.00 हेक्टेयर में ( 6 ) आदेश क्रमांक 6- MPC- 028/ 2006 - BHO / 1645 , दिनांक 11-9-2006 से स्वीकृत 220 के. व्ही. अमरकंटक से जबलपुर में जबलपुर वनमण्डल का प्रभावित रकबा 3.10 हे. एवं अन्य वनमण्डल का प्रभावित रकबा 4.14 हेक्टेयर के विरुद्ध 3.10 हे. में ( 7 ) आदेश क्रमांक 8-122/2003-FC, दिनांक 12-2-2007 से स्वीकृत 765 के. व्ही. सिवनी- सीपत विद्युत् लाईन अन्य वनमण्डल का प्रभावी रकबा 16.768 हे. के विरुद्ध 15.492 हे. में अधिरोपित शर्त के अनुसार कार्यपालन यंत्री अति उच्च दाब एवं मुख्य प्रबंधक पॉवर ग्रिड कार्पोरेशन , की स्वीकृत परियोजनाओं में कुल प्रभावित रकबा 43.466 हेक्टेयर वन भूमि के एवज में लौंड बैंक की भूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 25.00 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से म. प्र. शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर, जबलपुर के आदेश क्रमांक 2858 /रा.मो./93 , जबलपुर दिनांक 26-3-1993 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण.
2. अन्य कारणों का विवरण- निरंक
(ख) उपरोक्त भूमि पर तहसीलदार बरगी के प्रतिवेदन क्रमांक 162 , दिनांक15-9-2015 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है.
1. व्यक्तिगत अधिकार. उक्त भूमि पर व्यक्तिगत अधिकार नहीं है.
2. सामुदायिक अधिकार. - उक्त भूमि पर सामुदायिक अधिकार नहीं है.
अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.
भोपाल, दिनांक 4 जुलाई, 2016
क्र. एफ- 25-78-2016- दस- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- 25-78-2016- दस 3 , दिनांक 4 जुलाई 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.
Bhopal , the 4th July 2016
No. F- 25-78-2016 - X -3.- In Exercise of the powerswers conferred by Section 29 of the Indian Forest Act , 1927 (XVI of 1927) , the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the schedule below ; Subject to the condition that the existing rights of individual or communities in such forest shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time . This Forest Block lies between 22° 55 ' 19.5 " N to 22° 55' 43.6N " North Latitude and 79 ° 49'9.3 "E to 79° 49 ' 36.9 "E East Longitude :-
SCHEDULE
District- Jabalpur Tehsil - Jabalpur , Forest Division- Jabalpur- Forest Range-Bargi
Detail of Land Included
No.
Forest Block Boundaries
Khasra No.
Area in hach
Present head ofLand
Name of Proposed Forest Block
(6)
(7)
(4)
(5)
Name of Village (3)
(2)
(1)
25.00
1
Sukari
North-Artificial forest boundary from Pillar Nmuber 1 to 2 .
Bade Jhad Chhote ka Jungle
27 (New
No. old
Kh . No. 21 )
Sukari (Circle No. 46 old Circle No. 35) .
2591 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 जुलाई 2016
(6)
(7)
(4)
(5)
(2)
(3)
(1)
East-Artificial forest boundary from Pillar Number 2 to 12 .
South-Artificial forest boundary from Pillar . Number 12 to Pillar Number 14 & up to Pillar Number10/11 of Mangela PF Cmpartment Number 201 thenPF boundary of Mangela PF from Pillar Number 10/ 11 to Pillar Number 10/13 .
West-PF boundary of Mangela PF from Pillar Number 10/13 to 10/14 ( 22° 55 ' 26.6 " N 79 ° 49 ' 09.3 E) then Artificial boundary of Pillar Number 13 to Pillar Number 19 then up to Pillar Number 1 .
Grand Total 25.00
(A) Reason for publication of Notification.-
1.
In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forests Govt.of India's (1 ) order No. 6 - MPB - 014/ 2006 - BHO/486 date 21-03-2006 approved of 132 KV . Narsinghpur Diversion Jabalpur affected Area 0.486 Hact . in Jabalpur division against in Area of 0.486 hact. (2 ) order No. 6 - MPB - 038/2006 - BHO/808 dare 04-05-2006 approved of 220 KV . Jabalpur - Shookha Diversion Line affected Arca 0.822 hact . in Jabalpur division against in Area of 0.822 hact . (3 ) order No. 6 - MPB - 039 / 2006 - BHO/ 781 date 03-05-2006 approvel of 220 KV . Amarkantak Diversion Electricity line affected Area 0.900 hact . in Jabalpur division against in Area of 0.900 Hact . ( 4) order No. 6 - MPC - 005/2006 - BHO/ 2354 date 23-01-2007 approved of 220 KV . Birsingpur to Jabalpur line affected Area 3.20 hact. area in Jabalpur division & 13.12 hact . area in other division against Area of 3.20 hact . (5 ) order No. 6 - MPB - 079 /2006BHO/ 1201 date 30-06-2006 approved of 220 KV. Lilo Birsingpur Rewa satna elec . lin affected Area 0.930 hact. area of other division against in Area of 1.00hact . (6) order No. 6MPC /028 / 2006 - BHO/ 1645 date 11-09-2006 approved of 220 KV . Amarkantak to Jabalpur affected Area 3.10 hact . area Jabalpur division 4.14 hact . area of other division against in Area of 3.10 hact. ( 7) order No. 8-122/2003 - FC date 12-02-2007 approved of 765 KV . seoni- sipath Electricle line affected Area 16.768 hact . area of other division against in Area of 15.492 hact.and in lieu of 43.466 hectare of total affected forest land urder the sanctioned project of rhe Executive Engineer ultra high pressure and General managaer power Grid Corporation, the above , mentioned 25.00 hact . Lard from Land Bank , transferred or muted in favour of M.P. Govt . , Foresl Department by order No. 2858 /R.M./ 93 dated 26.03.1993 of Collector Jabalpur for the purpose of compensatory afforestation.
2. Details of other Reasons-Nil
(B) The Khasara wise details of recorded rights on the above land as per report No. 162 & dated 15-09-2015 of Tahsildar Bargi are as under .
(1) Rights of individuals : No individuals Rights are on above Land.
(2) Rights of Communities : No Communities Rights are on above Land .
Therefore the above land is being declared as protected forest under Section 29 of Inidian Forest Act 1927 .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , RAMESH KUMAR SHRIVASTAVA , Secy .
2592
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 जुलाई 2016
कार्यालय , कलेक्टर, जिला हरदा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
हरदा, दिनांक 28 मई 2016
क्र. 5358 - भू- अर्जन-अ-82-15-16.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची क्र. 1 व 2 के कॉलम (1 ) से (4) में वर्णित भूमि के कॉलम ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमिअर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है .
राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा -11 के द्वारा दी गयी शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची क्र -1
धारा 11 की उपधारा
ग्राम/नगर
जिला
तहसील
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
लगभग क्षेत्रफल
(हेक्टर में)
(1) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी (5)
(6)
(4)
(3)
(1)
(2)
3.103 हेक्टर
छीपानेर
टिमरनी
हरदा
कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग ( भ/स ) संभाग हरदा.
छोटी छीपानेर से नर्मदा नदी तक टू लेन मार्ग निर्माण हेतु.
अनुसूची क्र -2
1.939 हेक्टर
टिमरनी
चिचोट
हरदा
कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग ( भ/स ) संभाग हरदा.
छोटी छीपानेर से नर्मदा नदी तक टू लेन मार्ग निर्माण हेतु.
नोट.-1. भूमि का नक्शा प्लॉन एवं अर्जित की जाने वाली भूमि का विवरण आदि भू-अर्जन अधिकारी , टिमरनी एवं कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, हरदा के कार्यालय में देखा जा सकता है.
2. कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाही को पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कलेक्टर, हरदा की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा.
3. सरकार की समुचित वेबसाइट www.harda.nic.in पर भी देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, श्रीकांत बनोठ , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
छिंदवाड़ा, दिनांक 15 जून 2016
क्र. 935.- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 ( संख्या 20, 1959 ) की धारा 2 ( 1 ) की उपधारा ( य -5 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा नीचे दर्शाये अनुसूची में स्तंभ ( 1 ) में वर्णित भूमि के भाग को स्तंभ ( 2 ) में दर्शित नाम से तहसील जुन्नारदेव, जिला छिंदवाड़ा के अंतर्गत राजस्व ग्राम घोषित किया जाता है:-
अनुसूची
राजस्व ग्राम का नाम एवं प.ह.नं.
क्र. 935.- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 ( संख्या 20 , 1959 ) की धारा 2 ( 1 ) की उपधारा ( य -5 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा नीचे दर्शाये अनुसूची में स्तंभ ( 1 ) में वर्णित भूमि के भाग को स्तंभ ( 2 ) में दर्शित नाम से तहसील तामिया, जिला छिंदवाड़ा के अंतर्गत राजस्व ग्राम घोषित किया जाता है: -
भू- भाग का विवरण ( मूल ग्राम का नाम व प.ह.न. एवं इससे पृथक् किया गया क्षेत्रफल )
अनुसूची
(2)
(1)
राजस्व ग्राम का नाम एवं प.ह.नं.
ग्राम -झालमऊ
प.ह.नं. -08
ग्राम बिचबेहरी , प.ह.नं. 08 से पृथक् किया गया क्षेत्रफल 1277.543 हेक्टेयर.
भू- भाग का विवरण ( मूल ग्राम का नाम व प.ह.न. एवं इससे पृथक् किया गया क्षेत्रफल)
(1)
(2)
ग्राम -राजढाना प.ह.नं. -27
ग्राम धूसांवानी, प.ह.नं. 27 से पृथक् किया गया क्षेत्रफल 543.560 हेक्टेयर.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जे. के. जैन , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
2593
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 जुलाई 2016
भाग 1 ]
कार्यालय , कलेक्टर, जिला टीकमगढ़ मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
टीकमगढ़, दिनांक 25 जून 2016
सार्वजनिक सूचना
प्र. क्र. 05- अ- 82-2014-15 - सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि अनुसूची में अंकित अनुसार भूमि लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण परियोजना के अन्तर्गत वरगी नदी पर पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण कार्य हेतु म. प्र. शासन , राजस्व विभाग , मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के परिपत्र क्र. एफ. 12-2/2014/सात/2 ए, दिनांक 12 नवम्बर 2014 के अनुसार आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति के अन्तर्गत क्रय किये जाने पर विचार किया जा रहा है. यदि किसी व्यक्ति को उक्त भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो वह सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के अन्दर आधार सहित कलेक्टर कार्यालय , टीकमगढ़ में प्रस्तुत कर सकता है. म्याद गुजरने के पश्चात् प्राप्त आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगाः-
अनुसूची
लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण परियोजना 1. परियोजना का नाम
वरगी नदी पर पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण कार्य 2. प्रयोजन
3. भूमि का वर्णन
रकबा
जिला
ख. नं.
तहसील
ग्राम
कृषक का नाम
(हे. में)
(6)
(5)
(4)
(2)
(3)
(1)
0.300
416
बालमकुन्द, बदर तनय रामदास काछी पंचमखेरा
टीकमगढ़
पृथ्वीपुर
हरदेव तनय कन्हैयालाल यादव
415
0.030
योग. 0.330
प्रियंका दास , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
धार, दिनांक 28 जून 2016
प्रारंभिक सूचना
प्र. क्र. 7662 - अ - 82-2015-16 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक ( 1 ) में नागदा- धार - गुजरी मार्ग ( SH - 31 ) निर्माण के अन्तर्गत ग्राम सराय , तहसील व जिला धार के लिए वर्णित भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची ( 2 ) में उल्लेखित है. सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. योजना का निर्माण प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है . प्रस्तावित सर्वे क्रमांक की भूमि नागदा- धार- गुजरी मार्ग ( SH- 31 ) निर्माण से प्रभावित होने के कारण अधिग्रहण किया जाना है. अतः सोशल इन्पेक्ट असेसमेंट सर्वेक्षण की आवश्यकता नहीं है . अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची ( 2 ) की भूमि की अनुसूची ( 1 ) में अंकित सार्वजनिकं प्रयोजनार्थ आवश्यकता है : -
अनुसूची ( 1 )
तहसील धार ग्रामः-सराय
विवरण
स.
अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हे. में )
असिंचित
सिंचित
क्र.
कुल (4)
(3)
(2)
(1)
1
0.421
0.289
0.132
नागदा- धार- गुजरी मार्ग (SH- 31 ) निर्माण
0.289
0.421
0.132
योग 2594
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 जुलाई 2016
अनुसूची (2)
इन्दौर- नागदा- धार- गुजरी मार्ग ( SH- 31 ) निर्माण के अन्तर्गत ग्राम सराय की प्रभावित भूमि का विवरण
ग्राम:-सराय
खसरा क्र.
स.
तहसील धार
अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा ( हेक्टेयर में ) भूमि का कुल रकबा
कृषक का नाम व पिता
सिंचित क्र.
/पति का नाम
(3) (4) (2)
(1)
0.746
608
1 कृष्णा पिता नथ्या, गौराबाई पति नथ्या, फत्या, भग्या, ज्ञानाबाई, कालीबाई पिता नवचा, पुना, नाबालिक पिता राजकुमार पालनकर्ता कृष्णा पिता नथ्या , अजोता पति राजकुमार जाति भील निवासी ग्राम सराय.
0.000
650
2 दरियाव पिता रावजी , दत्तु तुकाराम, मयाराम , आत्माराम, डोंगर , ममता, कुन्ताबाई , श्यामबाई , मायाबाई पिता छगन मांगुडीबाई पति छागन, रामस्वरूप , दिनदयाल, मंजुबाई दितुबाई, शिवकन्या पिता कुमान, हिम्या पिता बरसिंह जाति भील निवासी सराय.
0.746
योग
सिंचित अंसिचित
अंसिचित
कुल कुल
(8)
(9) (5)
(6)
(7)
0.000
0.132 0.746
0.132
0.000
0.289
0.289 4.046
4.046
0.000
0.289
0.132
0.421 4.046
4.792
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, श्रीमन् शुक्ला, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला खरगोन एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
उद्घोषणा का संशोधन
खरगोन , दिनांक 30 जून 2016
क्र. 432- भू- अर्जन- 16.- खरगोन वृहद ताप विद्युत् परियोजना को कोयला आपूर्ति के लिये रेल पथ के निर्माण हेतु अर्जित की जा रही तहसील सनावद के ग्राम भातुड की निजी भूमि क्षेत्रफल 8.060 हे. के सबंध में भू-अर्जन अधिनियम , 2013 की धारा 19 ( 1 ) के तहत जारी उद्घोषणा का मध्यप्रदेश के राजपत्र भाग -1 में पृष्ठ क्रमांक 2171 पर दिनांक 17 जून 2016 को प्रकाशन हुआ है. प्रकाशित उद्घोषणा में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है . शेष उद्घोषणा यथावत् रहेगी:-
पूर्व प्रकाशित प्रविष्टि
खसरा नंबर
रकबा ( हे . में. ) 8/6
0.024
संशोधित सही प्रविष्ठि
रकबा ( हे . में. )
खसरा नंबर 7/6
0.024
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , अशोक कुमार वर्मा, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.
2595
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 जुलाई 2016
भाग 1 ]
कार्यालय, कलेक्टर, जिला गुना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
गुना, दिनांक 4 जुलाई 2016
क्र. भू- अर्जन- 2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है.
प्रकरण क्रमांक 3/ 2016.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि गुना- आरोन- सिरोंज मार्ग की सूची में नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में आरोन बायपास के लिये ( MPRDC ) की सड़क योजना के तहत तहसील आरोन जिला गुना की ग्राम आरोन के लिये शेष प्रभावित भूमि हेतु आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे क्रमवार विवरण अनुसूची ( 2 ) में उल्लेखित है अतः भूमि अर्जन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची ( 2 ) की भूमि की अनुसूची ( 1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारित का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.
अनुसूची ( 1 )
आरोन बायपास के प्रस्तावित टू लेन मार्ग पर निर्माण में शेष प्रभावित भूमि
विवरण
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा ( हेक्टेयर ) स.
असिंचित
योग
सिंचित
क्र.
(5)
(3)
(2)
(1)
23.132
(4) 0
23.132
आरोन
1
(पटवारी हल्का नं . 22 )
अनुसूची ( 2)
आरोन बायपास के प्रस्तावित टू लेन मार्ग पर निर्माण हेतु निजी भूमि का भू- अर्जन प्रस्ताव ग्राम आरोन
जिला : गुना तहसील : आरोन
विवरण
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा ( हेक्टेयर में )
असिंचित
सिंचित
योग (5)
(3)
(2)
23.132
(4) 0
23.132
आरोन
स. क्र. (1) 1
(पटवारी हल्का नं. 22)
सिंचित
सर्वे नम्बर
कुल भूमि स.क्र.
कुल रकबा
भू-स्वामित्धारी का नाम
(7)
(5)
असिंचित (6)
(3)
(4)
(2)
(1)
0.062
0.062
1.505
49
गुना रोड पर
1 पुष्पेन्द्र कुमारी पत्नि प्रसन्न कुमार जाति जैन पता नि. ग्राम भूमि स्वामी भू. राजस्व 17.53 .
0.219
0.653 0.219
47/2/3
2 प्रकाशचन्द्र पुत्र चंपालाल जैन
गुना रोड पर
0.784
0.784
4.087
40
गुना रोड पर
3 बैनी प्रसाद पुत्र हरिवल्लभ जाति ब्राह्मण पता नि. ग्राम भूमि स्वामी भू- राजस्व 14.81 .
[भाग 1 2596
मध्यप्रदेश राजपत्र,
दिनांक 15
15 जुलाई 2014
0.380
0.142
0.175
0.157
0.157
0.523
0.489
0.468
0.518
0.126
0.491
0.209
0.261
0.251
0.511
कुलभूमि
असिंचित
0.380
0.1-42
0.175
0.157
0.157
0.523
0.489
0.518
0.468
0.491
0.126
0.209
0.251
0.26.1
0.511
सिंचित
2.012
0.261
1.473
1.463
1.189
2.038
0.848
1.045
1.045
0.382.
0.836
0.470 0.951
0.836
1.682
कुलरकवा
277
276
272/2/1
200/3
200/2
200/1
158
155
153
278/min1
197min1
156/2min2.
197min2
154min1
सर्वेनम्बर
153min1
भुस्वामित्वधारीकानाम
वुन्देलसिंहपुत्रकमरजीजातिरघुवंशीपत्तानि.ग्रामभूमिस्वामीभ.रा.शा.176
लल्लीरामपुत्रभवरलालजातिबाढईपतानि.ग्रामभूमिस्वामीभ.रा.5.28
गंगाबाईबेवागोविंदप्रसादजातिकायस्तपतानि.ग्रांमभूमिस्वामीभ.रा.8.
अमोलसिंहपुत्रमाधोसिंहजातिरघुवंशी1/4,नीलमसिंहपुत्रमाधोसिंह1/4 अमरसिंहहरिसिंहपुत्रगणभगवानसिंह1/2पतानि.ग्रामभूमिस्वामीभ.रा. शा.217 नारायणसिंहपुत्रतोरनसिंहजातिकुशवाहपतानि.ग्रामभूमिस्वामीभ.रा.शा.
किशनलाल,दीनदयोल,राधेपुत्रगणहीरालालजातिकाछीःपंतानि.ग्रामभूमि स्वामी,सुभदाबाईपुत्रीहीरालालजातिकाछीपतांनि.ग्रांमसमानभागभूमि स्वामीभू.रा.बिलमुक्ता10.60
भगवतीबाईपत्निरामस्वरूपश्रीवास्तवजातिकायस्तपंतानि.ग्रामभूमि स्वामीभ.रा.5.60
जीवनसिंहपुत्रकाशीरामपतानि.ग्रामभूमिस्वामी
किरनबाईपत्निबृजेंद्रसिंहरघुवंशी
भगवतीबाईपत्निरामस्वरूपश्रीवास्तव
प्राणसिंहपुत्रतोरनसिंहकुशवाह
शकुनबाईपत्निरमेशकुशवाह
25
शकुनबाईपत्निरमेशकुशवाह
प्राणसिंहपुत्रतोरनसिंहजातिकुशवाहपतानि.ग्रामभूमिस्वामीभ.रा.शा.
5.अनार
हरिसिंहपुत्रदंगलसिंहजातिरघुवंशीपतानि.ग्रामभूमिस्वामीभूरा.शा.147
145 145
2..कटहल
4.महुआ
श्यामबाबूपुत्ररामस्वरूपजाति.काग्रस्तपतानि.ग्रामभूमिस्वामीभ.रा.2.00 1.आम
3.बेरी
18
17
16
15
14
13
12
11
8
7
6
10
5
9
4
क्र.
2597
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 जुल
जुलाई 2016
भाग 1 ]
0.625
0.052
0.136
0.009
0.418
0.467
0.249
0.418
0.247
0.027
0.428
0.059
0.388
0.157
कुलभूमि
असिंचित
0.625
0.052
0.136
0.009
0.418
0.418
0.467
0.249
0.027
0.247
0.428
0.059
0.388
0.157
सिंचित
1.442
0.387
0.627
1.176
1.175
2.153
1.045
0.355
0.792
1.066
1.060
0.658
1.599
0.402.
कुलरकवा
326
320/2 321
318
312
320/1
313
292
293/1
294/1
295
289
325/min2
सर्वेनम्बर
278/min2
भुस्वामित्वधारीकानाम
-12
कमलाबाईबेवाशंकरलालसहरिया
श्यामसुन्दरपुत्रबाबूलालसोनीपतानि.ग्रामभूमिस्वामीभूरा.2.90
गजराजसिंहपुत्रमिश्रीलालसाहू
सुनीताबाईपत्निरामसिंहतिलकाबाईपत्निहरिसिंहजातिओझापतानि.ग्राम
पहलवानपुत्रलक्ष्मणसिहरघुवंशीनि.प्यासी,श्रीमतिसुगनबाईपत्नि
अर्जुनसिंहरघुवंशी,नि.आरोन,जुल्फकारखांउर्फभुटटोपुत्ररमजानखां
मुसलमानपतानि.ग्रामभूमिस्वामीभ.रा.5.50
मर्दनसिंहपुत्रमिश्रीलालसाहू
सीमापत्निमुकेशसोनीपतानि.इन्दौरभूमिस्वामीभ.रा.शा.324/2
कलियाबाईपत्निसुरेंद्रसिंहपुत्रीप्रेमसिंहजातिरघुवंशीपतानि.ग्रामभूमि
रामसिंह,हरिसिंहपुत्रगणमानसिंहजातिओझा
1.आम
2.जामुन
4.मंकान23'11x23'11 मुन्नीबाईपुत्रीनोनीतारामजातिमोदीपतानि.ग्रामभूमिस्वामीभ.रा.222.
3.नीबू श्रीमतिहीराबाईपत्निमोहनसिंहरघुवंशी
रामसिंह,हरिसिंहपुत्रगणमानसिंहजातिओझापतानि.ग्रामभूमिस्वामीभ.रा
अभिषेकरघुवंशीपुत्रशिवरामसिंहरघुवंशी
भूमिस्वामीभ.रा.3.14
स्वामी
293मि.1
3.नलकूप-1
1.बबुल 2.युकेलिप्टीस-2
32
31
310
28
26
पहलवानपुत्रलक्ष्मणसिहंरघुवंशीनि.प्यासी,श्रीमतिसुगनबाईपत्नि 29.अर्जुनसिंहरघुवंशी,नि.आरोन,जुल्फकारखांउर्फभुटटोपुत्ररमजानखां मुसलमानपतानि.ग्रामभूमिस्वामीभ.रा.5.50
25
24
27
22
23
21
19
क्र.
20 2598
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 जुलाई 2016
0.044
0.209
0.282
कुलभूमि
असिंचित
0.044
0.209
0.282
सिंचित
1.076
0.732
0.533
कुलरकवा
415
327/3
सर्वेनम्बर
328/min1
भुस्वामित्वधारीकानाम
कमलसिंहपुत्रधरोपीकाछीपतानि.मोहरीकलाभूमिस्वामीभ.रा.2.41
खुशियापुत्रशिवुआचमारपतानि.ग्रामभूमिस्वामीभ.स.बिलमुक्ता10.10
5.आंवला कमलसिंहहल्केराममथरालालहरिसमइमरतसिंहकमलाबाईजानकीबाई
4.अनार
6.मकानखपरैलकच्चा 2.जामफल
1.जामफल
3.चंदन
1.आम
2.नीबू,
पुत्रपुत्रींयाँधरोपीजातिकाछी
35
34
33
क्र.
0.072 0.460
0.836
0.230
0.779
0.371
0.072
0.282
0.494
0.072 0.460
0.836
0.779
0.230 0.371
0.072
0.282
0.491
0.418
0.418
5.434
1.463
0.559
1.296
1.463
0.376
1.719
0.938
0.938
1.876
393
394/2
395/2
394/3
412
411/3
411/2
411/1
956/2kh
956/2g/ min2 396minl
396min2
कैलाशनारायण,अशोककुमार,ओमप्रकाशपुत्रगणहरिरामसोनीपतानि.ग्राम
कैलाशनारायणपुत्रहरिरामसोनीपतानि.ग्रामभूमिस्वामीभू.रा.6.56
ओमप्रकाशपुत्रहरिरामसोनी
राजारामपुत्रदेवलालजातिकुम्हार रामस्वरूपपिताबाबूलालसाहू
घासीलालपुत्रश्रीकृष्णहि.1/4,बाबूलालपुत्ररामरतन1/2कृष्णाबाई
1.जामफल पत्निघासीलालसाहू...
2.बांस
प्रेमबाईपत्निगोपीलाल राजाराम,अमोलसिंह,दिमानसिंहपुत्रगणः गोपीलालजातिकाछीपतानि.ग्रामसमानभागभूमिस्वामीभ.रा.
भूमिस्वामीविकयनिषेदभू.रा.8.00
भूरेरामपुत्रहीराजातिकुम्हारपतानि.ग्राम1/2भांगभूमिस्वामीसूरतिया पुत्रधर्माजातिकुम्हारपतानि.ग्राम1/2भागभूमिस्वामीभूरा.24.37
काशीरामपुत्रसूरतसिंहकुम्हार पानीकीटंकी15"15
श्रीआदिनाथदिगम्बरजैनशैक्षणिकमंदिरट्रस्ट,अध्यक्षश्रीदेशराज कलैशिया
47
44.
46
45
42 43
39 40 41
38
37
36 2599 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक
15जुलाई 2016
0.180
0.203
0.105
0.180
0.146
0.069
0.406
0.595
0.314
0.240
0.042
0.261
0.470
0.042
कुलभूमि
असिंचित
0.203
0.105
0.1.80
0.180
0.146
0.069
0.406
0.595
0.314
0.042
0.261
0.240
0.470
0.042
सिंचित
0.400
0.658
1.139
3.354
0.146
0.120
0.120
0.360
1,672 0.360
2.247
0.314
0.240
0.230
-0.676
0.637
0.893
कुलरकवा
986 987
995
994
969/2
968/2
969/1
960
968/1
958/2
959/1
947/2
988/min2 958/1min2
सर्वेनम्बर
958/1/min1
956/2/k/min3
956/2/k/min2
:
भुस्वानित्वधारीकानाम
श्रीमतिकविताबाईपत्निरघुवीरसिंहजातिरघुवंशीपतानि.ग्रामभूमिस्वामी
गुडडीबाईपत्निहरिबल्लभरामभरोसाना.बा.पुत्रहरिसिंहश्रीयंकाना.बा.,
ओमप्रकाशपुत्रजगन्नाथप्रसादब्रह्मणपतानि.ग्रामभूमिस्वामीभू.रा.6.00
अतुलकुमारपुत्रमहेंद्रकुमारजैन
कल्याणसिंहपुत्रमुंशीलालजातिंदांगीपतानि.ग्रामभूमिस्वामीभू.रा.शा..
श्रीमतिसरजूबाईपत्निबुन्देलसिंहरघुवंशीपतानि.ग्रामभूमिस्वामीभू.रा.शा. 943
कुष्णसिंहपुत्रगजराजसिंहरघुवंशीपतानि.ग्रामभूमिस्वामीभूरा.6.00
कल्याणसिंहपुत्रमुंशीलालजातिदांगीपतानि.ग्रामभूमिस्वामीभूरा.2.50
गुडडीबाईपत्निहरिबल्लभरामभरोसाना.बा.पुत्रहरिसिंहश्रीयंकाना.बा., वर्षाना.बा.करईबाईना.बा.,भूस्वामीपिताहरिसिंहहि.1/4सा.मांस्वयं, हरवीरसिंह,घनश्यामसिंहपितागणेशराम,मनोबाईपुत्रीगणेशरामजाति रघुवंशीपतानि.ग्राम3/4भागभूस्वामीभू.रा.शा.782
रमेशसिंहपुत्रगजराजसिंहरघुवंशी
गोपालपुत्रहरिनारायणसोनी
रमेशपुत्रगजराजसिंहरघुवंशीपतानि.ग्रामभूमिस्वामी
वर्षाना.बा.करईबाईना.बा.,भू.स्वामीपिताहरिसिंहहि.1/4सा.मांस्वयं, हरवीरसिंह,घनश्यामसिंहपितागणेशराम,मनोबाईपुत्रीगणेशरामजाति रघुवंशीपतानि.ग्राम3/4भागभूस्वामीभू.रा.शा.782
रमेशपुत्रगजराजसिंहरघुवंशीपतानि.ग्रामभूमिस्वामी
मोहनसिंह,लाला,भगवतसिंहपुत्रगणजगन्नाथगीताबाईपुत्रीजगन्नाथ जातिघोसीपतानि.ग्रामभूमिस्वामीभू.स.2.15
महेंद्रकुमारपुत्रकेवलचुदजैनपतानि.ग्रामभूमिस्वामीभू.रा.7.50
956/1मि.2
64
63
61 62 रघुवीरसिंह,अर्जुनसिंहपिताबुन्देलसिंहरघुवंशी
600
59
57
54
52
58कृष्णसिंहपुत्रगजराजसिंहरघुवंशीपतानि.ग्रामभूमिस्वामीभू.रा.1.30
56
55
51
50
49
53
48
क्र.
2600
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र,
दिनांक
15 जुल
जुलाई 2016
0.732 0.146
0.836
0.480
0.048 0.261
0.660
0.365
0.047
0:282
कुलभूमि
असिंचित
0.732
0.209
0.146
0.282
0.836 0.261
0.048
0.365
0.480
0.047
0.660
सिंचित
1.484 0.146
1.264 3.411
0.647.
0.523
1.808 0.418
0.554
0.627
कुलस्कवा
1495
1474
1450
989
990
984/min
1472/min1..
1472/min2
1470min1
1448/min1
सर्वेनम्बर
भुस्वामित्वधारीकानाम
फूलसिंह,मानसिंह,रघुवीरसिंहपुत्रगणमाधोसिंह,जातिमिर्धा,सुशीलाबाई सुशीलाबाईपत्निनाथुलालजैनपतानि.ग्रामभूमिस्वामीभू.रा.शा.1480 देवेन्द्रसिंहना.बा.पिताबुनदेलसिंहसर.पितास्वयंजातिरघुवंशीपतानि.
सुमनबाईपत्निअर्जुनसिंहरघुवंशीपतानि.ग्रामभूमिस्वामीभू.रा.बिलमुक्ता
लक्षमणपिताछोटेलालबगै०
हरिसिंहपुत्रगनेशरामरघुवंशी
सन्तोषपितानाथुलालजैनपतानि.ग्रामभूमिस्वामी
20.62
श्रीमतिविधापत्निसुखनन्दनजैनपतानि.ग्रामभूमिस्वामी
गोपालपुत्रचुन्नीलालघोसी
अभयकुमारपुत्रकुसुमकुमारजैनपतानि.ग्रामभूमिस्वामी
भरतसिंहपुत्रबलरामसिंहयादवपतानि.ग्रामभूमिस्वासीभू.रा.6.69 1.आम ग्रामभूमिस्वामीभू.रा.2,66
74
73
72
70
69 71
65 66 68
क्र.
67
0.021
0.203
0.042
0.247
0.094
0.142
0.272 0.363
0.060
0.010 0.150
-0.209
0.203
0.021
0.094
0.042
0.247
0.363
0.272
0.142
0.150
0.060
0.010
0.096
0.244
1.093
0.720
0.815
1.174
0.640
0.394
0.383
1.334
1.097
0.282
1500
1501/2 1627/3
1498/2
1501/1
1499/1
1497
1496/2
1505/2ड 1491
1498/1.
1493
सिरोंजरोडपर
सिरोंजरोडपर
मुनेशकुमारपुत्रसुखनन्दनजैनपतानि.ग्रामभूमिस्वामी
विधाबाईपत्निसुखनन्दनजैनपतानि.ग्रामभूमिस्वामीभू.रा.शा.929
कल्लूपुत्रमोहम्मदशाहमुसलमानबगैराह
उमकारपुत्रजवराजातिघोसीपत्तानि.ग्रामभूमिस्वामी
उमकारपुत्रजंवराजातिघोसीपतानि.ग्रामभूमिस्वामी
नेमीचंदपितागयाचंदजातिब्रहामण,महेश,सुरेश,बृजेशपुत्रगणबाबूलाल
कल्लूपुत्रजवराघोसीपतानि.ग्रामभूमिस्वामीभू.रा.शा.929.
कल्लूपुत्रजवसघोसीपतानि,ग्रामभूमिस्वामीभू.रा.शा.929
मुनंशपुत्रसुखनंदनजैन
फूलसिंह,मानसिंहरघुवीरसिंहपुत्रगणमाधोसिंहजातिमिर्धासुशीलाबाई पत्निनत्थुलालजैनपतानि.ग्रामभूमिस्वामीभू.रा.शा.1480.
86
83
82
79 81
80
85 78
84मुनेशकुमारपुत्रसुखनन्दनजैनपतानि.ग्रामभूमिस्वामी
76 77
75भूरा,बलबीरगोपाल,बंटीउर्फहरवीरपुत्रगणफूलसिंहबगैराहजामिमिर्धा 2601 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 जुलाई 2016
(7)
(6)
(4)
(5)
(2)
(3)
(1)
0.083
0.083
0.105
1505/2 gh
87 सत्यनारायण पुत्र बाबूलाल अग्रवाल
0.187
0.322
0.187
1506/1 k
सिरोंज रोड पर
88 दयासागर पुत्र भगवानलाल जाति ब्रह्माण पता नि. ग्राम भूमिस्वामी.
0.074
0.074
0.214
1506/1 kh सिरोंज रोड पर.
89 भारत भूषण पुत्र रामबाबू जाति ब्रह्माण पता नि. ग्राम भूमिस्वामी.
0.134
0.134
0.947
1445/3 min 1 सिरोंज रोड पर.
90 दीपेन्द्र सिंह पिता बृजेश सिंह , रविन्द्रसिंह पुत्र रघुवीरसिंह, दीपकसिंह पुत्र हरवीर सिंह जाति रघुवंशी.
नोट.- भूमि के नक्शे प्लान आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी ( राजस्व आरोन तहसील आरोन जिला गुना के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजेश जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
श्रम विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल , दिनांक 11 जुलाई 2016
क्र. एफ 4 ( ए) 01-2012 - ए- सोलह- इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 4 ( ए) 01-2012 - ए- सोलह, दिनांक 17 मार्च 2015 को अधिक्रमित करते हुए तथा कारखाना अधिनियम, 1948 ( सन् 1948 का 63 ) की धारा 8 ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा श्री पी. डी. नारया, प्रभारी संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, मध्यप्रदेश, इन्दौर को आगामी आदेश तक मध्यप्रदेश राज्य के लिये " मुख्य कारखाना निरीक्षक " नियुक्त करता है.
No. F.4 (A) -01-2012- A- XVI . In Supersession of this department Notification No. F -4 (A) -01-2012 - A - XVI dated 17th March , 2015 and in exercise of power conferred by sub - section (2) of Section 8 of the Factories Act , 1948 ( 63 of 1948) State Government hereby , appoints , until further order , Shri P. D. Narya, Incharge Director , Industrial Health & Safety , Madhya Pradesh , Indore as " Chief Inspector of Factories " for the State of Madhya Pradesh.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. आर. नायडू, प्रमुख सचिव.
विभाग प्रमुखों के आदेश
कार्यालय , कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ( स्थानीय निर्वाचन ) , जिला सागर
सागर, दिनांक 5 मई 2016
क्र. 780 - स्थानीय निर्वा-2016 .- मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा 11 ( 1 ) के खण्ड ( घ ) में निहित शक्तियों का उपयोग करते हुए मैं, विकास नरवाल , कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ( मण्डी ) सागर कृषि उपज मंडी समिति केसली में विधायक प्रतिनिधि ( विधान सभा ) देवरी -38 द्वारा विधायक प्रतिनिधि नियुक्ति हेतु निर्दिष्ट सदस्य का नाम निम्नानुसार अधिसूचित करता हूं:-
विधायक प्रतिनिधि
1.
श्री नारायण सिंह चन्देल पिता
धारा 11 ( 1 ) के खण्ड ( घ) श्री सुखलाल सिंह चन्देल
निवासी वार्ड नं. 1 केसली
तहसील केसली जिला सागर .
विकास नरवाल , कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी.
2602
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 जुलाई 2016
राज्य शासन के आदेश
राजस्व विभाग
कार्यालय , कलेक्टर, जिला सिवनी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
सिवनी , दिनांक 10 मई 2016
प. क्र. 4916 - जि.भू.अ. - 2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 11 के अंतर्गत व्यक्तियों को इस आवश्यकता की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा ( 11 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:-
भूमि का विवरण
जिला तहसील/ रा.नि.म.
ग्राम/प.ह.न./ ब. न.
क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हे. में)
(4)
(3)
(2)
(1)
1.45 सिवनी
गाडाघाट प.ह.नं. 08
सिवनी रा.नि.म. धनौरा.
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
L.B.C. हालोन जलाशय डूब क्षेत्र कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग क्रमांक 01 , सिवनी.
(2) भूमि का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (Detail Project Report) DPR का निरीक्षण कार्यालय ( भू- अर्जन ) अधिकारी/अपर कलेक्टर, जिला सिवनी में किया जा सकता है .
प. क्र. 4918 - जि.भू.अ. - 2016. - चूंकिं, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 11 के अंतर्गत व्यक्तियों को इस आवश्यकता की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा ( 11 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:-
भूमि का विवरण
जिला तहसील/ रा.नि.म.
ग्राम/प.ह.न./ ब. न.
क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हे. में) (2)
(3)
(4) (1)
2.27 सिवनी
गोहलिया प.ह.नं. 32.
सिवनी रा.नि.म.
कहानी.
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग हालोन जलाशय डूब क्षेत्र
L.B.C.
क्रमांक 01 , सिवनी.
(2 ) भूमि का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (Detail Project Report) DPR का निरीक्षण कार्यालय ( भू- अर्जन ) अधिकारी/अपर कलेक्टर, जिला सिवनी में किया जा सकता है.
प. क्र. 4919 - जि.भू.अ.- 2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना भाग 1 ]
2603
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 जुलाई 2016
है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 11 के अंतर्गत व्यक्तियों को इस आवश्यकता की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा ( 11 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:-
भूमि का विवरण
जिला
ग्राम/प.ह.न./ ब. न.
तहसील/ रा.नि.म.
क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हे. में)
(4)
1.80 (1) सिवनी
(3) करकवाडा प.ह.नं. 32.
सिवनी (2) रा.नि.म. कहानी.
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6) L.B.C. हालोन जलाशय डूब क्षेत्र (5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 01 , सिवनी.
(2 ) भूमि का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (Detail Project Report ) DPR का निरीक्षण कार्यालय ( भू- अर्जन ) अधिकारी/अपर कलेक्टर, जिला सिवनी में किया जा सकता है.
प. क्र. 4920- जि.भू.अ.- 2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 11 के अंतर्गत व्यक्तियों को इस आवश्यकता की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा ( 11 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:-
जिला
भूमि का विवरण ग्राम/प.ह.न./ ब. न.
तहसील/ रा.नि.म.
क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हे. में)
(4) (2)
0.01 (1) सिवनी
(3) हर्रई प.ह.नं. 32.
सिवनी रा.नि.म. धनौरा.
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी.
(6)
(5)
L.B.C. हालोन जलाशय डूब क्षेत्र कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 01 , सिवनी.
(2 ) भूमि का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (Detail Project Report) DPR का निरीक्षण कार्यालय ( भू- अर्जन ) अधिकारी/अपर कलेक्टर, जिला सिवनी में किया जा सकता है.
प. क्र. 4925- जि.भू.अ.- 2016 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 11 के अंतर्गत व्यक्तियों को इस आवश्यकता की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा ( 11 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:-
भूमि का विवरण
जिला
ग्राम/प.ह.न./ ब. न.
तहसील/ रा.नि.म.
क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हे. में)
(4)
(3)
(2)
0.29 (1) सिवनी
खापा प.ह.नं. 33 .
सिवनी रा.नि.म. कहानी.
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6) हालोन जलाशय डूब क्षेत्र L.B.C.
(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 01 , सिवनी.
(2 ) भूमि का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (Detail Project Report ) DPR का निरीक्षण कार्यालय ( भू- अर्जन ) अधिकारी/अपर कलेक्टर, जिला सिवनी में किया जा सकता है.
2604
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 जुलाई 2016
प. क्र. 4927-जि.भू.अ. - 2016.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 11 के अंतर्गत व्यक्तियों को इस आवश्यकता की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा ( 11 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:-
भूमि का विवरण
जिला तहसील/ रा.नि.म.
ग्राम/प.ह.न./ ब. न.
क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हे. में)
(3)
(1) (2)
(4)
0.93 सिवनी
सलेमा प.ह.नं. 07.
रा.नि.म. धनौरा. सिवनी
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
L.B.C. हालोन जलाशय डूब क्षेत्र कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग क्रमांक 01 सिवनी.
(2 ) भूमि का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन ( Detail Project Report ) DPR का निरीक्षण कार्यालय ( भू- अर्जन ) अधिकारी/अपर कलेक्टर, जिला सिवनी में किया जा सकता है.
प. क्र. 4929-जि.भू.अ.- 2016. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 2013 की धारा 11 के अंतर्गत व्यक्तियों को इस आवश्यकता की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा ( 11 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:-
जिला
भूमि का विवरण ग्राम/प.ह.न./ ब. न.
तहसील/ रा.नि.म.
क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हे. में) (4) (2)
0.340 (1) सिवनी
(3) हिंगवानी प.ह.नं. 02.
रा.नि.म. धनौरा. सिवनी
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
L.B.C. हालोन जलाशय डूब क्षेत्र कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 01 सिवनी.
(2 ) भूमि का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (Detail Project Report) DPR का निरीक्षण कार्यालय ( भू- अर्जन ) अधिकारी/अपर कलेक्टर, जिला सिवनी में किया जा सकता है.
सिवनी, दिनांक 16 जून 2016
प. क्र. 5827 - जि.भू.अ.-2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 11 के अंतर्गत व्यक्तियों को इस आवश्यकता की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा ( 11 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:-
भूमि का विवरण
जिला तहसील/ रा.नि.म.
ग्राम/प.ह.न./ ब. न.
क्षेत्रफल अर्जितः रकबा (हे. में) (4)
(3)
(2)
4.02 (1) सिवनी
भालीवाड़ा प.ह.नं. 27.
सिवनी रा.नि.म. धनौरा.
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6) नहर निर्माण हेतु.
कार्यपालन यंत्री, तिलवारा बांयी तट नहर संभाग केवलारी , जिला सिवनी.
(2 ) भूमि का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (Detail Project Report ) DPR का निरीक्षण कार्यालय ( भू- अर्जन ) अधिकारी/अपर कलेक्टर, जिला सिवनी में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, धनराजू एस. , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
भाग 1 ]
2605
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 जुलाई 2016
कार्यालय, कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
पन्ना, दिनांक 31 मई 2016
प्र. क्र. 105- अ- 82- वर्ष 2015-16.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)
(3)
(4) (1) (2)
धरवारा
पन्ना गुनौर
निजी भूमि रकबा 5.511 है एवं शासकीय भूमि रकबा 0.103 है. कुल रकबा 5.614 है.
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
टिर्री गुरने तालाब योजना अंतर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.
. कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पवई.
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , पवई के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 106- अ- 82- वर्ष 2015-16.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)
(4)
(3)
(2)
(1)
पिपरिया
पन्ना गुनौर
रकबा 0.030 है . कुल रकबा 4.589 है..
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
एवं शासकीय भूमि संभाग, पवई. निजी भूमि रकबा 4.559 है. कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन
नहर निर्माण कार्य हेतु. टिर्री गुरने तालाब योजना अंतर्गत (2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पवई के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 107- अ- 82- वर्ष 2015-16.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती [भाग 1 2606
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 जुलाई 2016
है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम
जिला तहसील
धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)
(6) (3)
(4)
(5)
(1) (2)
खबरा
पन्ना गुनौर
निजी भूमि रकबा 1.319 है. कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पवई.
टिर्री गुरने तालाब योजना अंतर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.
एवं शासकीय भूमि रकबा 0.000 है. कुल रकबा 1.319 है.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पवई के कार्यालय में देखा जा सकता है.
पन्ना दिनांक 15 जून 2016
प्र. क्र. 108 - अ-82-वर्ष 2015-16.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम
तहसील
जिला
धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)
(6)
(5)
(2)
(3)
(4)
(1)
रामनगर
पन्ना गुनौर
. कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पवई.
निजी भूमि रकबा 0.613 है एवं शासकीय भूमि रकबा 0.075 है.
पवई मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत माइनर नहर निर्माण कार्य हेतु.
कुल रकबा 0.688 है.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, पवई के कार्यालय में देखा जा सकता है .
प्र. क्र. 109 - अ- 82- वर्ष 2015-16.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील
नगर/ग्राम
जिला
धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में) (4)
(2)
(5)
(3)
(1)
सथनिया
पन्ना गुनौर
निजी भूमि रकबा 0.781 है. कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, पवई.
पवई मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत माइनर नहर निर्माण कार्य हेतु .
एवं शासकीय भूमि रकबा 0.000 है . कुल रकबा 0.781 है.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पवई के कार्यालय में देखा जा सकता है.
2607
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 जुलाई 2016
भाग 1 ]
प्र. क्र. 110 - अ- 82- वर्ष 2015-16.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील
नगर/ग्राम
जिला
धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में )
(6)
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
मैनहा
पन्ना गुनौर
है. कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, पवई.
निजी भूमि रकबा 0.600 एवं शासकीय भूमि रकबा 0.175 है.
पवई मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत माइनर नहर निर्माण कार्य हेतु.
कुल रकबा 0.775 है.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पवई के कार्यालय में देखा जा सकता है.
पन्ना, दिनांक 23 जून 2016
प्र. क्र. 112 - अ- 82- वर्ष 2015-16.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम
जिला तहसील
धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में) (4).
(1) (2)
(3)
पन्ना पवई
मुराछ
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पवई.
निजी भूमि रकबा 4.413 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.025 है.
पवई मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत माईनर नहर निर्माण कार्य हेतु.
कुल रकबा 4.438 है.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पवई के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 113 - अ - 82 - वर्ष 2015-16.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम
तहसील
जिला
धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)
(6)
(4)
(3)
(2)
जमनी
पवई
(1) पन्ना
(5) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, पवई.
निजी भूमि रकबा 2.650 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.000 है.
पवई मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत माईनर नहर निर्माण कार्य हेतु.
कुल रकबा 2.650 है.
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पवई के कार्यालय में देखा जा सकता है.
[भाग 1 2608
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 जुलाई 2016
प्र. क्र. 114- अ-82- वर्ष 2015-16.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम
तहसील
जिला
धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)
(6) (2)
(3)
(4)
(1)
(5)
पवई
पन्ना
है. कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पवई.
सिमरिया गुलाब सिंह
निजी भूमि रकबा 1.000 एवं शासकीय भूमि रकबा 0.000 है .
पवई मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत माइनर नहर निर्माण कार्य हेतु.
कुल रकबा 1.000 है.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पवई के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 115 - अ- 82- वर्ष 2015-16.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला
नगर/ग्राम
तहसील
धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) (3)
(2)
लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में) (4)
(5)
नरगी
(1) पन्ना पवई
है. कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, पवई.
निजी भूमि रकबा 2.013 एवं शासकीय भूमि रकबा 0.075 है.
पवई मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत माइनर नहर निर्माण कार्य हेतु.
कुल रकबा 2.088 है.
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , पवई के कार्यालय में देखा जा सकता है .
प्र. क्र. 116 - अ- 82- वर्ष 2015-16.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील
नगर/ग्राम
धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)
(3) उमरिया
(1) पन्ना
(2) पवई
(5) है. कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पवई.
(4) निजी भूमि रकबा 1.400 एवं शासकीय भूमि रकबा 0.000 है.
पवई मध्यम सिंचाई परियोजना (6) अन्तर्गत माइनर नहर निर्माण कार्य हेतु.
कुल रकबा 1.400 है .
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पवई के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , शिव नारायण सिंह चौहान , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
भाग 1 ]
2609
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 जुलाई 2016
कार्यालय , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
रीवा, दिनांक 13 जून 2016
पत्र क्र. 1614 - प्रशा. - भू-अर्जन-2016 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि बघमड़ा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का वर्णन ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(4) 0.225
(3) बगदरी
(1) रीवा
(2) गुढ़
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6) बघमड़ा नहर में आने वाली भूमि के लिए तथा उस पर स्थित
संपत्तियों का अर्जन.
(5) कार्यपालन यंत्री, भू- अर्जन एवं पुनर्वास सं . क्र . 2 गोविन्दगढ़ , रीवा ( म. प्र. ) .
(2) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 1616- प्रशा. - भू-अर्जन-2016. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि बघमड़ा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-
जिला
भूमि का वर्णन ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(3)
(4) 0.800 (1) रीवा
बघमड़ा
(2) गुढ़
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6) बघमड़ा नहर में आने वाली भूमि के लिए तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.
(5) कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पुनर्वास सं . क्र. 2 गोविन्दगढ़ , रीवा ( म. प्र. ) .
(2) भूमिके नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .
रीवा, दिनांक 25 जून 2016
पत्र क्र. 1656- प्रशा. - भू-अर्जन-2015 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की 2610
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 जुलाई 2016
संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि उक्त माइनर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का वर्णन
ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(3)
(4) 0.010 (1) सीधी
(2) रामपुर नैकिन मुर्तला कोठार
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) शिवराजपुर सब - माइनर नहर निर्माण हेतु.
(5) कार्यपालन यंत्री, लोवर सिंहावल नहर संभाग चुरहट , जिला सीधी.
(2) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .
रीवा, दिनांक 27 जून 2016
पत्र क्र. 1692 - प्रशा. - भू-अर्जन- 2016-17. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि महिदल कला वितरक नहर के अंतर्गत मढी माइनर, बेला सब- माइनर एवं घटबेलवा सब - माइनर नहर का निर्माण कार्य कराया जाना है , इस कारण अधिनियम की धारा 4 के तहत् सामाजिक समाघात निर्धारण की आवश्यकता नहीं है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
तहसील
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(4) 8.794
(3) बेला
(1) सतना
(2) रामपुर बाघेलान
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 12 की उपधारा 2 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5) कार्यपालन यंत्री , बाणसागर पुरवा नहर संभाग क्रमांक 2 सतना.
मढी माइनर, बेला सब -माइनर एवं घटबेलवा सब - माइनर नहर निर्माण में भूमि-अर्जन हेतु.
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव , राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 1694 - प्रशा.- भू- अर्जन- 2016-17 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत भाग 1 ]
2611
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 जुलाई 2016
करता हूं. चूंकि महिदल कला वितरक नहर के अंतर्गत मढी माइनर, बर्ती सबमाइनर नं. -1 एवं न. - 2 रामनगर सब- माइनर नहर का निर्माण कार्य कराया जाना है, इस कारण अधिनियम की धारा 4 के तहत् सामाजिक समाघात निर्धारण की आवश्यकता नहीं है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(3)
(2)
(1)
बर्ती कोठार
(4) 7.972 सतना
रामपुर बाघेलान
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
नहर संभाग क्रमांक -2 , सतना. कार्यपालन यंत्री , बाणसागर पुरवा मढी माइनर, बर्ती सब - माइनर न. - 1 एवं नं. - 2 रामनगर सब- माइनर नहर निर्माण में भूमि- अर्जन हेतु .
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव , राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 1696 - प्रशा. - भू- अर्जन- 2016-17. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि महिदल कला वितरक नहर के अंतर्गत रामनगर सब - माइनर नहर का निर्माण कार्य कराया जाना है, इस कारण अधिनियम की धारा 4 के तहत् सामाजिक समाघात निर्धारण की आवश्यकता नहीं है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का वर्णन
तहसील नगर/ग्राम
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )
(4)
(3)
(2)
(1)
3.205
फीफिर
सतना
रामपुर
बाघेलान
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, बाणसागर पुरवा रामनगर सब - माइनर नहर निर्माण नहर संभाग क्रमांक-2 , सतना. में भूमि- अर्जन हेतु .
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव , राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय सें किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 1698- प्रशा.- भू-अर्जन- 2016-17. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि महिदल कला वितरक नहर के अंतर्गत मढी माइनर नहर का निर्माण कार्य कराया जाना है , इस कारण अधिनियम की धारा 2612
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 जुलाई 2016
4 के तहत् सामाजिक समाघात निर्धारण की आवश्यकता नहीं है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमिका वर्णन
तहसील नगर/ग्राम
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2)
(1)
(4) 0.368
(3) किटहा
सतना
रामपुर बाघेलान
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6) मढी माइनर नहर निर्माण में भूमि- अर्जन हेतु.
कार्यपालन यंत्री, बाणसागर पुरवा नहर संभाग क्रमांक -2 , सतना .
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 1700 - प्रशा. - भू-अर्जन-2016-17.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि महिदल कला वितरक नहर के अंतर्गत मढी सबमाइनर नहर का निर्माण कार्य कराया जाना है , इस कारण अधिनियम की धारा 4 के तहत् सामाजिक समाघात निर्धारण की आवश्यकता नहीं है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमिका वर्णन
नगर/ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(4)
2.323
(3) मढीकोठार
(1) सतना
(2) रामपुर बाघेलान
(
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6) मढी सबमाइनर नहर निर्माण में भूमि अर्जन हेतु .
(5) कार्यपालन यंत्री, बाणसागर पुरवा नहर संभाग क्रमांक 2 सतना.
2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .
पत्र क्र. 1702 - प्रशा. - भू-अर्जन- 2016-17. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि महिदल कला वितरक नहर के अंतर्गत मढी माइनर बर्ती सबमाइनर नं. 1 एवं रामनगर सबमाइनर नहर का निर्माण कार्य कराया जाना है, इस कारण अधिनियम की धारा 4 के तहत् सामाजिक समाघात निर्धारण की आवश्यकता नहीं है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का वर्णन
तहसील नगर/ग्राम
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (4) 8.640
(3) छिबौरा
(1) सतना
(2) रामपुर बाघेलान
(2
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5) कार्यपालन यंत्री , बाणसागर पुरवा नहर संभाग क्रमांक 2 सतना.
(6) मढी माइनर, बर्ती सबमाइनर नं. -1 एवं रामनगर सबमाइनर नहर निर्माण में भूमि अर्जन हेतु.
) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव , राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
2613
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 जुलाई 2016
भाग 1 ]
पत्र क्र. 1706- प्रशा. - भू-अर्जन-2016. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमिअर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि उक्त माइनर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है. और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का वर्णन
तहसील
ग्राम
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(4) 0.586 (1) रीवा
(2) जवा
(3) मदरी कोठार
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
त्योंथर बहाव मुख्य नहर निर्माण कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग, जल संसाधन विभाग , हेतु . सिरमौर , जिला रीवा.
(2) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन , प्रशासक , भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .
क्र. 1708 - प्रशा. - भू-अर्जन-2015.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि उक्त माइनर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का वर्णन
तहसील
ग्राम
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(4) 0.927 (2) जवा
(1) रीवा
(3) देवरी कोठार 269
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5) कार्यपालन यंत्री , त्योंथर नहर संभाग , जल संसाधन विभाग , सिरमौर , जिला रीवा.
त्योंथर बहाव योजना के टमस मुख्य नहर की शाखा नहर निर्माण हेतु .
(2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन, प्रशासक , भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .
रीवा, दिनांक 29 जून 2016
क्र. 1750 - भू- अर्जन -2016 . - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है . चूंकि 2614
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 जुलाई 2016
मझगवां शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का वितरण
नगर/ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(3)
(4) (1)
(2)
5.00 सतना
फुटौंधा
रघुराजनगर
5.00
योग ..
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5).
कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग, क्र. 2 सतना ( म . प्र .
बाणसागर परियोजना की मझगवां ) . शाखा नहर के अन्तर्गत आने वाले निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु .
(2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन , प्रशासक , भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .
पत्र क्र. 1752 - भू-अर्जन- 2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चूंकि मझगवां शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का वितरण
नगर/ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(4)
(3)
(2)
(1)
3.00 सतना
भर्जुना खुर्द
रघुराजनगर
3.00
योग ..
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री , पुरवा नहर संभाग, क्र. 2 सतना ( म. प्र. ) .
बाणसागर परियोजना की मझगवां शाखा नहर के अन्तर्गत आने वाले निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.
(2) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन, प्रशासक , भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .
पत्र क्र. 1754- भू- अर्जन- 2016.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत भाग 1 ]
2615
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 जुलाई 2016
करता है. चूंकि मझगवां शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का वितरण
तहसील नगर/ग्राम
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(3)
(4) (2)
(1)
2.50 सतना
निरंजनपुर
रघुराजनगर
2.50
योग .
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग , क्र. 2 सतना (म. प्र. ) .
बाणसागर परियोजना की मझगवां शाखा नहर के अन्तर्गत आने वालें निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.
(2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन , प्रशासक , भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 1756- भू-अर्जन- 2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चूंकि मझगवां शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमिका वितरण नगर/ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )
(4)
(3)
2.00
साहा
(1) सतना
(2) रघुराजनगर
2.00
योग ..
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग, क्र. 2 सतना ( म. प्र.) .
बाणसागर परियोजना की मझगवां शाखा नहर के अन्तर्गत आने वाले निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.
(2) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. एल. साकेत , प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
नरसिंहपुर, दिनांक 17 जून 2016
रा.मा..क्र. 01 - अ-82 वर्ष 2015-16- पत्र क्र.-219- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. पूर्व में इस परियोजना हेतु अधिकांश भूमि का अर्जन किया जा चुका है आंशिक अर्जन किया जाना 2616
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 जुलाई 2016
है इसलिए इस प्रकरण में पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन के योजना सार की आवश्यकता नहीं है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची ( 1 ) के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 ( 1 ) की उपधारा ( 3 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं: -
भूमि का वर्णन
ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हे. में. )
(4)
(3)
(1)
0.300 (2) करेली
नरसिंहपुर
सिमरिया खुर्द प.ह.नं. 54. नं. बं. 567.
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की उपधारा (3 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
आमगांव माईनर नहर के निर्माण हेतु.
कार्यपालन यंत्री, रानी अंपतीवाई लोधी सागर डिस्नेट संभाग नरसिंहपुर जिला नरसिंहपुर .
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, नरसिंहुपर के कक्ष क्र. 84 ( भू- अर्जन ) में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सिबि चक्रवर्ती एम. , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला सीधी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
सीधी, दिनांक 23 जून 2016
पत्र क्र. 862 - भू-अर्जन-2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि- अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चूंकि महान परियोजना गुलाब सागर सीधी बांध डूब क्षेत्र के जल भराव हेतु बांध का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2).
(4) 22.01 मझौली
(3) रुपई डोल
(1) सीधी
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 11 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6) गुलाब सागर बांध के क्षेत्र के जल भराव हेतु.
कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग सीधी, जिला सीधी (म. प्र.) .
नोट. - भूमि का नक्शा ( प्लान ) उपखण्ड अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी , मझौली के कार्यालय में देखा जा सकता है.
पत्र क्र. 860 - भू- अर्जन -2016 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 2617
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 जुलाई 2016
भाग 1 ]
( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चूंकि महान परियोजना गुलाब सागर सीधी बांध डूब क्षेत्र के जल भराव हेतु बांध का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(3)
(2)
(4) (1)
सेंधवा
84.80 मझौली
सीधी
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन.
धारा 11 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
गुलाब सागर बांध के क्षेत्र के जल भराव हेतु.
कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग सीधी, जिला सीधी (म. प्र.).
भूमि का नक्शा ( प्लान ) उपखण्ड अधिकारी/ भू-अर्जन अधिकारी , मझौली के कार्यालय में देखा जा सकता है.
(2 )
पत्र क्र. 858 - भू- अर्जन- 2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चूंकि महान परियोजना गुलाब सागर सीधी बांध डूब क्षेत्र के जल भराव हेतु बांध का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का वर्णन
जिला
नगर/ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (4) (1) (2)
(3)
39.41
कोटरो
सीधी मझौली
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 11 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
गुलाब सागर बांध के क्षेत्र के जल भराव हेतु.
कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग सीधी, जिला सीधी (म. प्र.) .
भूमि का नक्शा ( प्लान ) उपखण्ड अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी , मझौली के कार्यालय में देखा जा सकता है.
( 2 )
पत्र क्र. 856- भू- अर्जन-2016 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा , अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चूंकि महान परियोजना गुलाब सागर सीधी बांध डूब क्षेत्र के जल भराव हेतु बांध का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(4) 2.54
(3) तिलवारी
(2) मझौली
(1) सीधी
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 11 की उपधारा (2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
गुलाब सागर बांध के क्षेत्र के जल भराव हेतु.
(5) कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग सीधी, जिला सीधी (म. प्र. ).
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) उपखण्ड अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी , मझौली के कार्यालय में देखा जा सकता है.
2618
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 जुलाई 2016
पत्र क्र. 854 - भू-अर्जन- 2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है , कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा , अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चूंकि महान परियोजना गुलाब सागर सीधी बांध डूब क्षेत्र के जल भराव हेतु बांध का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2)
(4) 38.02 (1) सीधी मझौली
(3) चुनगुना
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 11 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
गुलाब सागर बांध के क्षेत्र के जल भराव हेतु.
(5) कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग सीधी, जिला सीधी (म. प्र. ) .
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) उपखण्ड अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी , मझौली के कार्यालय में देखा जा सकता है.
पत्र क्र. 852 - भू- अर्जन -2016 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चूंकि महान परियोजना गुलाब सागर सीधी बांध डूब क्षेत्र के जल भराव हेतु बांध का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (2)
(3) खन्तरा
(4) 4.15 मझौली
(1) सीधी
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 11 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
गुलाब सागर बांध के क्षेत्र के जल भराव हेतु.
कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग सीधी, जिला सीधी (म. प्र.) .
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) उपखण्ड अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी , मझौली के कार्यालय में देखा जा सकता है .
पत्र क्र. 850 - भू- अर्जन-2016 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के 2619
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 जुलाई 2016
भाग 1 ]
प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चूंकि महान परियोजना गुलाब सागर सीधी बांध डूब क्षेत्र के जल भराव हेतु बांध का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है: -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(4) (2)
(3)
(1)
21.31
गजरी
सीधी मझौली
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 11 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
गुलाब सागर बांध के क्षेत्र के जल भराव हेतु.
कार्यपालन यंत्री , महान नहर संभाग सीधी, जिला सीधी (म. प्र.) .
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) उपखण्ड अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी, मझौली के कार्यालय में देखा जा सकता है.
पत्र क्र. 848 - भू-अर्जन-2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चूंकि महान परियोजना गुलाब सागर सीधी बांध डूब क्षेत्र के जल भराव हेतु बांध का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )
(3)
(4) (2)
(1)
12.02
करमाई
सीधी मझौली
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 11 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
जल भराव हेतु. गुलाब सागर बांध के क्षेत्र के कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग सीधी, जिला सीधी (म. प्र. ) .
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) उपखण्ड अधिकारी/ भू-अर्जन अधिकारी , मझौली के कार्यालय में देखा जा सकता है.
पत्र क्र. 4499 - भू- अर्जन-2016. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि- अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चूंकि महान 2620
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 जुलाई 2016
नहर ( गुलाब सागर ) परियोजना सीधी की मुख्य नहर/माइनर/ सब माइनर नहर का निर्माण पूर्व में चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है. यह कार्य एवं परियोजना कृषकों के व्यापक हितों के साथ जुड़ी हुई है तथा इसमें अर्जित होने वाला रकबा अत्यन्त कम है: -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(4)
(3)
(1) (2)
2.06 सीधी गोपद बनास तेन्दुआ
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6) नहर निर्माण हेतु.
कार्यपालन यंत्री , महान नहर संभाग सीधी, जिला सीधी (म. प्र.) .
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) उपखण्ड अधिकारी गोपद बनास के कार्यालय में देखा जा सकता है.
क्र. 4497- भू- अर्जन -2016. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है , कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चूंकि महान नहर ( गुलाब सागर ) परियोजना सीधी की मुख्य नहर/माइनर/सब - माइनर नहर का निर्माण पूर्व में चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है, इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है. यह कार्य एवं परियोजना कृषकों के व्यापक हितों के साथ जुड़ी हुई है तथा इसमें अर्जित होने वाला रकबा अत्यन्त कम है:-
तहसील
भूमि का वर्णन ग्राम
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )
(4) (1) (2)
(3)
0.93 सीधी गोपद बनास बढ़ौरा
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
नहर निर्माण हेतु.
कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग सीधी, जिला सीधी
(म. प्र.) .
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) 'उपखण्ड अधिकारी गोपद बनास के कार्यालय में देखा जा सकता है.
पत्र क्र. 767 - भू- अर्जन- 2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि- अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 2621
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 जुलाई 2016
भाग 1 ]
( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है . चूंकि महान नहर परियोजना ( गुलाब सागर ) परियोजना सीधी की मुख्य नहर/ माइनर/ सब - माइनर नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है, इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है. यह कार्य एवं परियोजना कृषकों के व्यापक हितों के साथ जुड़ी हुई है तथा इसमें अर्जित होने वाला रकबा अत्यन्त कम है:-
अनुसूची
भूमि का विवरण नगर/ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(4) (2)
(1)
0.73
(3) झगरी
सीधी रामपुर नैकिन/ चुरहट.
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 11 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
मुख्य नहर/शाखा नहर निर्माण हेतु.
(5) कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग सीधी, जिला सीधी (म. प्र. ) .
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) उपखण्ड अधिकारी, रामपुर नैकिन/चुरहट के कार्यालय में देखा जा सकता है.
क्र. 4495 - भू-अर्जन-2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चूंकि महान नहर ( गुलाब सागर ) परियोजना सीधी की मुख्य नहर/माइनर/सब - माइनर नहर का निर्माण पूर्ण में चल रहा है, तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है , इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है. यह कार्य एवं परियोजना कृषकों के व्यापक हितों के साथ जुड़ी हुई है तथा इसमें अर्जित होने वाला रकबा अत्यन्त कम है:-
भूमि का वर्णन
तहसील
ग्राम
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(4) (2)
(3)
(1)
1.74
सोनवर्षा
सीधी गोपद बनास
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
नहर निर्माण हेतु.
कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग सीधी, जिला सीधी (म. प्र. ).
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) उपखण्ड अधिकारी गोपद बनास के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, विशेष गढ़पाले, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
[भाग 1 2622
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 जुलाई 2016
कार्यालय , कलेक्टर, जिला मुरैना , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
मुरैना, दिनांक 25 जून 2016
प्र. क्र.05 - भू- अर्जन- वर्ष- 2016-17-5611.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30, सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन ग्राम
तहसील
जिला
धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल
(हेक्टेयर में )
(6) (3)
(2)
जौरा नरहेला
(1) मुरैना
(4) निजी भूमि रकबा 15.825
आसन बैराज योजना अन्तर्गत बैराज का निर्माण कार्य.
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग जौरा , जिला मुरैना म. प्र. (5)
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी , ( राजस्व ) जौरा एवं कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , जौरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, विनोद शर्मा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला जबलपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग जबलपुर , दिनांक 27 जून 2016
प्र. क्र. 08 - अ- 82-15-16 - भू.अ..- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने `की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत किया जाता है. चूंकि हिरन जल संसाधन संभाग , जबलपुर द्वारा हीरापुर ( घुघरानाला ) जलाशय के नहर निर्माण कार्य हेतु ग्राम कोहला की निजी भूमि का अधिग्रहण किया जाना अति आवश्यक है अतः इस कारण अधिनियम की धारा 4 के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण की आवश्यकता नहीं है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन ग्राम
तहसील
जिला
धारा 12 के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हैक्टे. में)
(4)
(2)
(1)
0.392
कोहला
शहपुरा
जबलपुर
(3) प.ह.नं. 63
(6) हीरापुर ( घुघरानाला) जलाशय के नहर निर्माण कार्य हेतु.
(5) अनु. अधिकारी ( राजस्व ) सह भू-अर्जन अधिकारी , पाटन.
1. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.jabalpur.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है .
2. भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी- सह- भू-अर्जन अधिकारी, पाटन के कार्यालय में एवं कार्यपालन यंत्री, हिरन जल संसाधन संभाग , जबलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
महेश चंद्र चौधरी , कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.
2623 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 जुलाई 2016
कार्यालय , कलेक्टर, जिला उमरिया, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
उमरिया, दिनांक 28 जून 2016
क्र. 3872 - भू- अर्जन- 2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के कॉलम ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के कॉलम ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थान में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्र. 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 एवं 12 की दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता हूं:-
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण भूमि का वर्णन ग्राम
तहसील
जिला
धारा 11 की उपधारा ( 3 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
कुल क्षेत्रफल (हे. में)
(6)
(5)
(3)
(4)
(2)
(1)
21.500
महरोई
उमरिया मानपुर
15.500
बेल्दी
कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, उमरिया.
भदार व्यपवर्तन योजना के शीर्ष कार्य निर्माण हेतु.
16.000
कुड़ी
2.600
पड़वार
1.500
सलैया
57.100
कुल योग
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- भदार व्यपवर्तन योजना के शीर्ष कार्य निर्माण हेतु.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अभिषेक सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
2624
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 जुलाई 2016
राजस्व विभाग
कार्यालय , कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग पन्ना, दिनांक 31 मार्च 2016
प्र. क्र. 212 - अ- 82- वर्ष 2014-15. भूमिअर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 ( 1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय - सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013की धारा 15 (2 ) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है , इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है , अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- पन्ना
(ख) तहसील- शाहनगर
(ग) ग्राम- गजंदा, प.ह.नं. 14
(घ) क्षेत्रफल-1.40 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
भूमिका प्रकार
कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में )
(3)
(2)
(1)
0.07
25/2
निजी भूमि
0.15
25/5
निजी भूमि
0.10
47
निजी भूमि
0.08
36
निजी भूमि
0.05
33
निजी भूमि
0.04
26
निजी भूमि
0.30
27
निजी भूमि
0.06
138
निजी भूमि
0.05
139
निजी भूमि
0.11
143/1
निजी भूमि
0.04
143/2
निजी भूमि
0.06
147
निजी भूमि
(3)
(2)
(1)
0.09
164
निजी भूमि
0.08
167
निजी भूमि
0.05
168
निजी भूमि
0.01
157
निजी भूमि 158
0.04
निजी भूमि
निजी भूमि 37 0.02 कुल रकबा निजी भूमि 1.40
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- चकरा तालाब योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.
(3 ) भूमिका नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकार (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी , शाहनगर में किया जा सकताहै.
पन्ना, दिनांक 31 मार्च 2016
प्र. क्र. 042- अ-82- वर्ष 2015-16.- भूमि अर्जन , पुनर्वासन,और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 ( 1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय - सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013की धारा 15 (2 ) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- पन्ना
(ख ) तहसील- शाहनगर
(ग) ग्राम- पौसी, प.ह.नं. 08
(घ ) क्षेत्रफल-0.42 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
भूमिका प्रकार
कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में )
(3)
(2)
(1)
0.030
34
निजी भूमि
0.005
42
निजी भूमि 2625
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 जुलाई 2016
भाग 1 ]
(3)
(2)
(1)
0.030
43
निजी भूमि 36
0.005
निजी भूमि
0.015
44
निजी भूमि
0.015
45
निजी भूमि
0.005
46
निजी भूमि
0.100
49
निजी भूमि
0.010
50
निजी भूमि
0.010
51
निजी भूमि
0.010
52
निजी भूमि 56
0.045
निजी भूमि
(3)
(2)
(1)
0.080
1095
निजी भूमि
0.060
1138
निजी भूमि
0.42
कुल रकबा निजी भूमि
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- पगरी तालाब योजना के अन्तर्गत बांयी तट नहर निर्माण कार्य हेतु.
(3 ) भूमिका नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकार (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी , शाहनगर में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शिव नारायण सिंह चौहान , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
ग्वालियर, दिनांक 22 जून 2016
प्र. क्र. 11 - अ - 82-14-15 - भू- अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थान में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- ग्वालियर
(ख) तहसील-ग्वालियर
(ग) ग्राम- उटीला
(घ) क्षेत्रफल-12.210 हेक्टेयर.
अनुसूची
फार्म एक (3 )
ग्राम- उटीला, प.ह.नं. 61 तह. ग्वालियर जिला ग्वालियर हर्सी उच्चस्तरीय नहर की कि. मी. 71.38 से 102.40 तक एवं डिस्ट्री. /माइनर के निर्माण हेतु आने वाली निजी भूमि का विवरण ( प्रस्ताव )
सर्वे क्र.
नहर का नाम
स. क्र.
(3)
(2)
(1)
1342 1 हर्सी उच्चस्तरीय नहर/आरोली डिस्ट्री./आरोली आर माइंनर .
1288 2
1293 3
रिमार्क नहर में आने
कुल रकवा
वाली अर्जित
भूमि का रकवा
(हेक्ट. में)
(6)
(5)
(4)
0.010
0.627
निजी भूमि 0.752
0.209
0.042
2.602 2626
(2) (1)
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
[भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 जुलाई 2016
(6) (4)
(5)
(3)
0.345
1275
1.588
0.021
0.178
1274
0.167
1.379
1265
0.272
0.481
1283
0.324
1340
1.839
0.543
1.317
1286
0.543
0.01
1276
0.073
0.418
1261
0.752
0.261
1220
0.125
0.125
1221/1
0.115
0.92
1214
0.125
0.261
1164/1
0.105
1171/1क
0.282
1164/2
0.115
1171/2
0.136
0.418
1816 Min 2
0.157
1817/4 min 1
0.209
0.209
1219
0.094
0.094
1170/1
0.010
0.345
1817/1
0.084
1170/2 min 2
0.522
0.362
1249/1 Ka
0.199
1824/3 Ka
0.125
0.125
1171/1 Kha
0.136
0.418
1174
0.063
0.397
1175
0.073
1765/2
0.219
0.115
0.543
1768/2
0.042
5.163
1788 min 1
0.01
0.972
1360
0.072
0.711
1291/1
0.240
0.460
1361/1
0.627
0.021
1361/2
0.366
1.390
1185
0.063
0.509
1153/2 भाग 1 ]
(2) (1)
39.
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
2627 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 जुलाई 2016
(6) (3)
(4)
(5)
0.293
1179/2/1
0.042
0.564
1221/2
0.136
0.345
1817/2
1.139
1249/3
0.721
1824/1
1817/3
0.418
1249/2
1.149
0.878
1824/2
1249/1 kha
0.628
0.198
1824/3 min kha
0.042
0.500
1825/1
0.292
1824/3 min-2
0.84
1170/3 min
0.230
1.191
1824/4
0.157
1817/4 min- 1
0.105
0.355
1291/2
0.345
0.460
1303 min - 1
0.042
0.429
1304/1
0.251
0.752
1305/1
0.188
0.188
1305/2
0.930
0.376
1306
0.7
0.31
1310 min- 1
0.303
1310 min- 3
0.011
1310 min-2
0.010
1310 min-4
0.29
1310 min- 5
0.209
1310 min- 9
0.301
1310 min- 6
0.303
1310 min-7
0.301
1310/8 min
0.251
1310 min- 11
0.301
1310/10 min
0.229
1310/12 min
0.209
0.627
1300
0.219
0.554.
1179/1 2628
[ भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 जुलाई 2016
(2) (1)
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
(5)
(6) (4)
(3)
0.031
1178
0.021
0.178
1177
1.16
0.690
0.261
1302
0.010
0.345
1301
0.01
1289
0.481
0.031
1290
0.355
0.084
0.523
1260 min - 1
0.199
1260 min -2
0.125
0.104
1262min- 1 kha
1.473
0.209
1715
0.125
1816 min - 1
0.282
1.306
1150
0.314
1.035
1341
0.230
1710/3
0.439
0.314
1.119
1764/3
0.397
0.105
1717
0.502
0.439
1718/2min-5
1718/1
0.209
1745/1
0.314
1718/2min- 3
0.209
1718/2min- 4
0.094
0.397
1734
0.167
1718/2min - 1
0.564
1718/2min- 2
0.564
0.648
1745/2min- 1
0.157
0.157
1738/min- 1
0.480
0.198
1738/min 2
0.314
1282
0.794
1186
0.314
0.314
0.031
1187
0.397
0.303
0.209
1735
0.01
0.073
1741/1
0.042
0.825
1173
12.210
Total
सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है- हरसी उच्चस्तरीय मुख्य नहर के निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.
( 1)
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण न्यायालय भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में किया जा सकता है.
भाग 1 ]
2629
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 जुलाई 2016
ग्वालियर, दिनांक 23 जून 2016
प्र. क्र. 25 - अ- 82-14-15- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासनं और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- ग्वालियर
(ख) तहसील-ग्वालियर
(ग) ग्राम-चपरोली
(घ) क्षेत्रफल-0.02 हेक्टेयर.
सर्वे नंबर
अर्जित रकबा (हेक्टर में) (2) 0.02
(1) 127
योग .. 0.02
(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है- हरसी उच्चस्तरीय मुख्य नहर शीतला माता 1 आर मायनर के निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , न्यायालय भू- अर्जन अधिकारी ग्वालियर के कार्यालय में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 27- अ-82-14-15- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला-ग्वालियर
(ख) तहसील- ग्वालियर
(ग) ग्राम- सुपावली
(घ) क्षेत्रफल-0.12 हेक्टेयर.
सर्वे नंबर
अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)
(2) 0.08 0.04
2490/1 , 2490/2 2500
योग .. 0.12
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है- हरसी उच्चस्तरीय नहर की शीतला माता शाखा नहर की 2 एल मायनर के निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , न्यायालय भू-अर्जन अधिकारी ग्वालियर के कार्यालय में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 43 - अ- 82-12-13- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-ग्वालियर
(ख) तहसील-ग्वालियर
(ग) ग्राम-हिमैयापुरा
(घ) क्षेत्रफल-0.083 हेक्टेयर.
सर्वे नंबर
अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)
(2)
0.05
75
0.13
77
76
0.09
0.22
41
39
0.01
0.21 0.12
32/1, 32/2 33
योग 0.83
(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- हरसी उच्चस्तरीय मुख्य नहर की शीतला माता 5 एल के निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, न्यायालय भू- अर्जन अधिकारी ग्वालियर के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजय गोयल , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग दमोह , दिनांक 28 मई 2016
प्र. क्र. 05 - अ-82 वर्ष 2015-2016 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) 2630
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 जुलाई 2016
में वर्णित भूमि, सम्पत्ति की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है. आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013, संशोधन ( क्रमांक एक, सन् 2013 ) की धारा 19 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार यह घोषित किया जाता है कि अर्जित भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन ( निजी खाता)
(क) जिला- दमोह
(ख) तहसील- हटा
(ग) नगर/ग्राम- कुलुवा कलां, तिदनी छोटी
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.51 हेक्टेयर.
रकबा
खसरा
(हे. में)
नंबर
(2)
(1)
ग्राम-कुलुवांकलां
0.01
295/1 में से
295/2में से
0.01
176 में से
0.01
ग्राम- तिंदनी छोटी
0.07
75में से
0.05
145/1 में से
0.10
76/1 में से
0.02
76/2में से
0.07
78में से
0.06
143में से
0.04
142में से
0.07
145/2में से
योग .. 0.51
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- कुलुवा कलां से रनेह मार्ग निर्माण के अर्जन में आने वाली भूमि.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी उपखण्ड, हटा तथा कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, दमोह संभाग दमोह के कार्यालय में देखा जा सकता है.
(4) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, हटा के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, श्रीनिवास शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला खण्डवा, एवं समुचित सरकार मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग खण्डवा, दिनांक 28 जून 2016
नस्ती क्र. 24 एलए. - 2016- भू-अर्जन प्र. क्र.- 14- अ-82-15- 16.- भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15( 1 ) के अन्तर्गत, प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय- सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15( 2 ) के अन्तर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है एवं अधिनियम की धारा 43 में वर्णित प्रावधान के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण में किसी भी परिवार कोविस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिए पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमिअर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क ) जिला- खण्डवा
(ख) तहसील- खण्डवा
(ग) ग्राम- बड़गांवभीला
(घ) अर्जित रकबा-4.22 हेक्टेयर.
खसरा क्रमांक
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)
(2)
0.78
436
0.18
440
0.02
441
0.04
439/1
0.01
439/3
0.13
442
0.11
443
0.12
444
0.01
446/2
0.08
447/3
446/3
0.14
0.40
452/1
0.23
452/2
0.60
572
0.08
453 भाग 1 ]
2631
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 जुलाई 2016
(2)
(1)
571
0.30
0.11
570/2
0.30
568/6
0.28
568/5
योग .. 4.22
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-खण्डवा सनावद के मध्य अमान परिवर्तन के साथ अजंटी से मथेला के बीच न्यू ब्राडग्रेज बायपास निर्माण कार्य हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, खण्डवा तथा उप- मुख्य इंजीनियर (निर्माण ) पश्चिम रेल्वे इंदौर के कार्यालय में किया जा सकता है.
नस्ती क्र. 25 एलए. - 2016- भू-अर्जन प्र. क्र.-13-अ-82-15- 16.- भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 15 ( 1 ) के अन्तर्गत, प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय- सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 (2 ) के अन्तर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है एवं अधिनियम की धारा 43में वर्णित प्रावधान के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण में किसी भी परिवार कोविस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिए पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(कं) जिला- खण्डवा
(ख) तहसील-खण्डवा
(ग) ग्राम- मालीपुरा
(घ) अर्जित रकबा-7.37 हेक्टेयर.
खसरा क्रमांक
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
(1)
36/1
0.15
36/2
0.11
0.01
36/3
(1)
(2)
0.11
32/2
0.04
0.01
24/5
0.32
24/4
0.12
24/3
0.20
23/2
0.05
42/2
0.01
43
0.17
23/1
0.22
45
0.37
88
0.35
87
81/4
0.25
82
0.28
0.22
81/1
81/6
0.10
0.05
81/5
0.34
145/1
0.25
148/4
0.40
155
0.08
156
0.30
157/1
0.02
141
0.11
139
0.55
138/2
138/1
0.94
0.20
124
0.17
132
0.05
134
135
0.15
0.20
175/1
0.02
175/1
0.01
175/1
0.01
175/1
0.01
175/11
175/2
0.03
0.03
175/3
175/9
0.02
0.02
175/4
0.04
175/7
0.08
175/10
0.08
175/8
0.02
175/5
175/6
0.10
योग .. 7.37 2632
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 जुलाई 2016
( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- खण्डवा सनावद के मध्य आमान परिवर्तन के साथ अजंटी से मथेला के बीच न्यू ब्राडग्रेज बायपास निर्माण कार्य हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी, खण्डवा तथा उप - मुख्य इंजीनियर (निर्माण ) पश्चिम रेल्वे इंदौर के कार्यालय में किया जा सकता है .
नस्ती क्र. 27 एलए. - 2016- भू-अर्जन प्र. क्र.- 11- अ-82-15- 16.- भूमि-अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 ( 1 ) के अन्तर्गत, प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय- सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 (2 ) के अन्तर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है एवं अधिनियम की धारा 43 में वर्णित प्रावधान के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण में किसी भी परिवार कोविस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिए पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन
(क) जिला- खण्डवा
(ख) तहसील- खण्डवा
(ग) ग्राम- खण्डवा तरफ कुनबी
(घ ) अर्जित रकबा 0.351 हेक्टेयर .
खसरा क्रमांक
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
(1)
0.101
347/1
0.250
347/3
योग 0.351
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- खण्डवा सनावद के मध्य अमान परिवर्तन के साथ अजंटी से मथेला के बीच न्यू ब्राडग्रेज बायपास निर्माण कार्य हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , खण्डवा तथा उप- मुख्य इंजीनियर (निर्माण) पश्चिम रेल्वे इंदौर के कार्यालय में किया जा सकता है.
खण्डवा, दिनांक 30 जून 2016
नस्ती क्र. 26 एलए. 2016- भू- अर्जन प्र. क्र.- 12- अ-82-15- 16.- भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 15 ( 1 ) के अन्तर्गत, प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय- सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि-अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 (2 ) के अन्तर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है एवं अधिनियम की धारा 43 में वर्णित प्रावधान के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण में किसी भी परिवार कोविस्थापित नहीं किया जाना है , इसलिए पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम की आवश्यकता नहीं है , अतः भूमिअर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- खण्डवा
(ख) तहसील- खण्डवा
(ग) ग्राम- खण्डवा तरफ माली
(घ) अर्जित रकबा-1.454 हेक्टेयर.
खसरा क्रमांक
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
(1)
0.050
1/1
0.280
1/4
0.380
1/3
0.404
1/5
0.270
18/3
18/2
0.070 योग .. 1.454
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- खण्डवा सनावद के मध्य अमान परिवर्तन के साथ अजंटी से मथेला के बीच न्यू ब्राडग्रेज बायपास निर्माण कार्य हेतु.
भाग 1 ]
2633
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 जुलाई 2016
(3) भूमिका नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , खण्डवा तथा उप- मुख्य इंजीनियर (निर्माण) पश्चिम रेल्वे इंदौर के कार्यालय में किया जा सकता है.
नस्ती क्र. 28 एलए. - 2016- भू-अर्जन प्र. क्र.- 15- अ-82-15- 16.- भूमि-अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 ( 1 ) के अन्तर्गत, प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय- सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि- अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15( 2 ) के अन्तर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है एवं अधिनियम की धारा 43में वर्णित प्रावधान के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण में किसी भी परिवार कोविस्थापित नहीं किया जाना है , इसलिए पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- खण्डवा
(ख ) तहसील- खण्डवा
(ग) ग्राम- नागचून
(घ) अर्जित रकबा-7.82 हेक्टेयर.
खसरा क्रमांक
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
(1)
0.02
307
0.07
308
313
0.39
0.10
314/1
0.05
314/2
0.10
318
319
0.09
320
0.09
0.24
322/1
0.18
322/2
0.09
329/1
0.09
329/2
0.08
330/1
0.08
330/2
0.20
332/2
(2)
(1)
0.30
355
0.21
356
0.47
357
0.15
358
0.37
360/1
0.28
360/2
0.71
370
0.12
369
0.12
367
0.12
368
372/1
0.02
372/2
0.11
366/1
0.23
388/2
0.15 .
0.10
394/8
0.15
395/9
0.10
388/7
0.04
394/9
0.02
395/10
0.02
394/7
0.06
395/8
0.20
419/3
420
0.50
0.10
421
0.05
422/1
0.20
433/1
433/4
0.20
0.20
433/12
433/5
0.05
0.29
434
0.02
430/5
0.05
430/4
0.06
430/6
430/7
0.07
430/8
0.11
योग . 7.82
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-खण्डवा सनावद के मध्य अमान परिवर्तन के साथ अजंटी से मथेला के बीच न्यू ब्राडग्रेज बायपास निर्माण कार्य हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , खण्डवा तथा उप - मुख्य इंजीनियर (निर्माण) पश्चिम रेल्वे इंदौर के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, स्वाती मीणा नायक, कलेक्टर एवं पदेन समुचित सरकार.
2634
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 जुलाई 2016
कार्यालय , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग रीवा , दिनांक 27 जून 2016
पत्र क्र. 1660- प्रका. भू-अर्जन-2016-17. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-सतना
(ख ) तहसील- रामनगर
(ग ) ग्राम- गुलवार गुजारा
(घ) क्षेत्रफल लगभग -0.950 हेक्टेयर.
खसरा नं .
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
(1)
436
0.150
0.800
469/846
योग 0.950
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत बहुती फीडर नहर के निर्माण कार्य में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 1662- प्रका.- भू-अर्जन- 2016-17.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सतना
(ख) तहसील- रामनगर
(ग ) ग्राम-नौगांव नं. 2
(घ) क्षेत्रफल लगभग- 0.053 हेक्टेयर.
खसरा नं.
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
(1)
0.053
84
योग 0.053
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत बहुती मुख्य नहर के निर्माण कार्य में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक , भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 1664- प्रका.- भू-अर्जन- 2016-17.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सतना
(ख) तहसील- रामनगर
(ग ) ग्राम-नौगांव नं. 1
(घ ) क्षेत्रफल लगभग-0.352 हेक्टेयर.
खसरा नं.
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)
(2)
0.064
121/1
0.148
98/1 , 98/2 भाग 1 ]
2635
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 जुलाई 2016
(2)
(1)
0.041
151/1 , 151/2
0.099
152/1
0.352
योग
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत बहुती मुख्य नहर के निर्माण कार्य में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 1666 - प्रका.- भू-अर्जन- 2016-17. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सतना
(ख) तहसील- रामनगर
(ग ) ग्राम- जुड़मानी
(घ) क्षेत्रफल लगभग- 2.150 हेक्टेयर.
खसरा नं.
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
(1)
110/2/क
0.142
0.020
181
180
0.040
180/639
0.020
0.016
283
0.512
114
0.032
113
120/1
0.290
0.180
292/1
0.176
288/1, 288/2
0.429
275/2, 275/5
(2)
(1)
0.050
185, 185/657
0.243
238/625
. 2.150
योग
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत बहुती मुख्य नहर के निर्माण कार्य में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
पत्र क्र. 1668 - प्रका. - भू-अर्जन- 2016-17. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-सतना
(ख) तहसील-रामनगर
(ग) ग्राम-मतहा
(घ) क्षेत्रफल लगभग-0.565 हेक्टेयर .
खसरा नं.
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
(1)
2/1
0.016
3/2
0.113
0.020
119/2
0.211
8/2
121/1 /क
0.058
121/1 /ख
0.081
121/2
0.066 0.565
योग
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत बहुती मुख्य नहर के निर्माण कार्य में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
2636
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 जुलाई 2016
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
पत्र क्र. 1670 - प्रका.- भू-अर्जन- 2016-17. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सतना
(ख) तहसील- रामनगर
(ग ) ग्राम- छिरहाई
(घ ) क्षेत्रफल लगभग-7.169 हेक्टेयर.
खसरा नं.
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
(1)
0.437
701
0.072
699 (
1.465
708
0.470
709
0.086
714/3
0.036
717
0.780
719/1 , 719/2
0.770
720/2
0.014
774/4
0.032
784/2/ख/ 1
2.123
769
0.021
764/1
764/2
0.024
0.005
764/3
0.005
765/3,765/ 2 , 765/1
0.005
766/1
766/2
0.005
0.005
766/3
0.271
1005/1/1 , 1005/1/2 , 1005/2क, 1005/2ख ,
1005/2ग
[भाग 1
(2)
(1)
0.129
1064/2
1064/3
0.130
1064/4
0.130
721
0.101
721/1
0.053
योग . 7.169
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत बहुती मुख्य नहर के निर्माण कार्य में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
रीवा, दिनांक 29 जून 2016
पत्र क्र. 1736- प्रवा.- भू-अर्जन-2016. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमियों का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- उमरिया
(ख) तहसील- मानपुर
(ग ) ग्राम- चिमटा
(घ) क्षेत्रफल लगभग- 1.411 हेक्टेयर.
खसरा नं.
प्रभावित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)
(2)
109/1
109/2
में से
109/3
0.640
109/4
109/5
123/1क
123/1ख
में से
0.050
123/2 क
123/2ख
123/2 ग भाग 1 ]
2637
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 जुलाई 2016
(1)
(2)
17/273/1
17/273/2
17/273/3
में से
0.721
17/273/4
17/273/5
17/273/6
योग 1.411
क्र. 1738- प्रका.- भू-अर्जन-2016. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-सतना
(ख) तहसील- रघुराजनगर
(ग) नगर/ग्राम- पुरैनी
(घ) क्षेत्रफल लगभग- 2.999 हेक्टेयर.
आराजी क्रमांक
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
(1)
100
0.214
0.050
97
62
0.431
0.002
63
0.024
64
65
0.074
0.062
66
0.007
61
60
0.064
0.012
55
0.363
54
0.126
53
41
0.032
(1)
(2)
42
0.089
325
0.255
38
0.082
0.037
37
36
0.216
23
0.031
22
0.038
24
0.143
25
0.113
20
0.281
0.032
21
13
0.026
0.174
9
0.021
6
योग . 2.999
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- मझगंवा शाखा नहर फेज ( प्रथम ) नहर के अंतर्गत आने वाले निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 1740- प्रका.- भू-अर्जन-2016. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सतना
(ख) तहसील- रघुराजनगर 2638
(ग) नगर/ग्राम-करसरा
(घ ) क्षेत्रफल लगभग-4.490 हेक्टेयर.
आराजी
क्रमांक
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(2) (1)
265
0.083
0.002 266
0.066 264
263
0.058
0.048 268
0.029 269
0.086 270
0.047 262
0.033 278
0.068 279
0.079 274
0.014 280
0.049 273
731
0.016
0.304 641
0.074 639
0.014 637
0.063 649
0.132 689
0.078 650
0.059 651
0.038 653
0.082 654
0.017 658
0.097 660
0.003 657
0.390 661
0.025 668
667
0.038
0.257 666
0.130 767
515
0.019
0.155 525
0.024 455
0.119 526
0.001 674
0.214 456
0.202 457
0.064 454
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 जुलाई 2016
(2)
(1)
445
0.156
0.385
412
768
0.304
415
0.206
416
0.161
4.490
योग
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- मझगंवा शाखा नहर फेज ( प्रथम ) नहर के अंतर्गत आने वाले निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 1742 - प्रका.- भू-अर्जन-2016. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सतना
(ख) तहसील- रघुराजनगर
(ग ) ग्राम- भर्जुना कला
(घ ) क्षेत्रफल लगभग-4.991 हेक्टेयर.
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
आराजी क्रमांक
(2)
(1)
384
0.061
0.280
385
0.035
391
0.099
392
394
0.146
0.203
395
0.004
396
0.028
406
0.325
404
402
0.005
403
0.062
0.141
410 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 जुलाई 2016
भाग 1 ]
(2)
(1)
0.096
411
415
0.149
0.265
414
0.092
891
0.260
890
0.096
889
0.066
460
0.321
461
0.255
462
0.012
872
0.024
873
0.139
871
0.160
874
0.124
870
0.207
869
0.117
868
0.100
867
0.015
803
0.083
804
800
0.113
0.127
799
0.781
807
योग 4.991
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मझगंवा शाखा नहर फेज ( प्रथम ) नहर के अंतर्गत आने वाले निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 1744- प्रका. - भू-अर्जन-2016. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित. भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमिअर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सतना
(ख) तहसील- रघुराजनगर
(ग) ग्राम- खम्हरिया
2639 (घ) क्षेत्रफल लगभग- 3.678 हेक्टेयर.
आराजी
क्रमांक
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
(1)
959
0.133
960
0.013
0.156
958
0.248
965
0.066
956
966
0.201
0.027
969
0.058
955
0.226
867
866
0.129
0.228
868
0.098
864
0.116
816
0.201
815
0.171
819
820
0.038
0.006
821
0.224
823
775
0.094
776
0.146
777
0.032
0.109
774
0.000
771
0.087
770
0.081
769
0.185
768
0.004
767
757
0.140
0.462
754
योग . 3.678
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- मझगंवा शाखा नहर फेज ( प्रथम ) नहर के अंतर्गत आने वाले निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है . क्र. 1746- प्रका.- भू-अर्जन-2016 . चूंकि, राज्य शासन को इस 2640
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 जुलाई 2016
बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सतना
(ख ) तहसील- रघुराजनगर
(ग ) नगर/ ग्राम- उमरी
(घ) क्षेत्रफल लगभग- 1.119 हेक्टेयर.
आराजी क्रमांक
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)
(2)
310
0.014
155
0.169
157
0.474
0.118
156
146
0.079
151
0.266 . 1.119
योग
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- मझगंवा शाखा नहर फेज ( प्रथम ) नहर के अंतर्गत आने वाले निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 1748- प्रका.- भू-अर्जन-2016. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सतना
(ख ) तहसील- रघुराजनगर
[भाग 1 (ग ) नगर/ ग्राम- मझगंवा
(घ ) क्षेत्रफल लगभग- 1.719 हेक्टेयर.
आराजी क्रमांक
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)
(2).
133
0.266
132
0.180
0.004
65
66
0.184
0.150
64
63
0.031
0.316
59
60
0.156
58
0.113
50
0.020
51
0.300
योग . 1.719
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- मझगंवा शाखा नहर फेज ( प्रथम ) नहर के अंतर्गत आने वाले निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , बी. एल. साकेत, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला सीधी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग सीधी, दिनांक 30 जून 2016
पत्र क्र. 778 - भू-अर्जन-2016.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची सारणी के कालम (2 ) में वर्णित भूमि अनुसूची की सारणी के कालम ( 3 ) में उल्लेखित भूमि के रकवे का सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अतः भूमि- अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 धारा 19 की उपधारा (4 ) के अन्तर्गत एतद्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि की आवश्यकता लोक प्रयोजन के लिये है . चूंकि रीवा- सीधी- सिंगरौली बड़ी रेल लाईन परियोजना के अन्तर्गत जिला सीधी में रेलवे लाईन निर्माण का कार्य प्रस्तावित है एवं प्रभावित खसरों के रकबे के अर्जन तथा उन रकबों पर स्थित परिसम्पत्तियों का भी अर्जन किया जाना भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 जुलाई 2016
आवश्यक है , संबंधित विभाग ( रेलवे विभाग ) द्वारा परिसम्पत्तियों की जानकारी न दिये जाने के कारण अधिनियम की उपधारा ( 2 ) के तहत पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सीधी
(ख) तहसील- चुरहट
(ग) नगर/ग्राम- शिवपुरवा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.606 हे. ( निजी) .
खसरा नम्बर
टिप्पणी
अर्जित रकबा
(हे. में)
(2)
(1)
(3) 60/1
0.126
निजी भूमि
0.125
60/2
निजी भूमि
0.023
58
निजी भूमि 57
0.542
निजी भूमि 53
0.035
निजी भूमि
0.012
54/1
निजी भूमि
0.012
54/2
निजी भूमि 54/3
0.012
निजी भूमि
0.013
54/4
निजी भूमि
0.014
48
निजी भूमि 73/1
0.052
निजी भूमि 73/2
0.051
निजी भूमि
0.052
73/3
निजी भूमि
0.051
73/4
निजी भूमि
0.119
74
निजी भूमि
0.037
75/1
निजी भूमि 75/2
0.039
निजी भूमि
0.038
75/3
निजी भूमि 79
0.146
निजी भूमि 80
0.019
निजी भूमि
0.087
86
निजी भूमि
0.001
83
निजी भूमि
1.606
कुल रकबा
(1 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- रीवा- सीधी- सिंगरौली नई बड़ी रेललाईन परियोजना.
(2) भूमि के नक्शा एवं प्लान का अवलोकन-भू-अर्जन अधिकारी, चुरहट, जिला सीधी के कार्यालय में देखा जा सकता है.
2641 पत्र क्र. 780- भू-अर्जन- 2016.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची सारणी के कालम (2) में वर्णित भूमि अनुसूची की सारणी कालम ( 3 ) में उल्लेखित भूमि के रकवे का सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 धारा 19 की उपधारा ( 4) के अन्तर्गत एतद्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि की आवश्यकता लोक प्रयोजन के लिये है . चूंकि रीवा- सीधी- सिंगरौली बड़ी रेल लाईन परियोजना के अन्तर्गत जिला सीधी में रेलवे लाईन निर्माण का कार्य प्रस्तावित है एवं प्रभावित खसरों के रकबे के अर्जन तथा उन रकबों पर स्थित परिसम्पत्तियों का भी अर्जन किया जाना आवश्यक है, संबंधित विभाग ( रेलवे विभाग ) द्वारा परिसम्पत्तियों की जानकारी न दिये जाने के कारण अधिनियम की उपधारा ( 2 ) के तहत पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-सीधी
(ख) तहसील- चुरहट
(ग) नगर/ग्राम- टीकटकला
(घ) लगभग क्षेत्रफल- 19.979 हे . ( निजी) .
खसरा नम्बर
टिप्पणी
अर्जित रकबा (हे. में)
(3) (1)
(2)
0.010
1667
निजी भूमि
0.089
1668/1
निजी भूमि 1668/2
0.089
निजी भूमि 1668/3
0.088
निजी भूमि
0.088
1668/4
निजी भूमि
0.010
1669/1
निजी भूमि 1669/2
0.010
निजी भूमि 1670
0.188
निजी भूमि 1666
0.036
निजी भूमि
0.005
1665/1
निजी भूमि
0.005
1665/2
निजी भूमि
0.028
1664/1
निजी भूमि 1664/2
0.028
निजी भूमि 1662
0.004
निजी भूमि 1658
0.020
निजी भूमि 2642
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 जुलाई 2016
(3) (1)
(2)
0.167
1659
निजी भूमि
0.102
1661
निजी भूमि
0.122
1660
निजी भूमि
0.108
1655
निजी भूमि
0.077
1654
निजी भूमि 1651
0.080
निजी भूमि 1649/1
0.052
निजी भूमि
0.052
1649/2
निजी भूमि
0.196
1650/1
निजी भूमि
0.006
1650/2
निजी भूमि
0.006
1650/3
निजी भूमि
0.006
1650/4
निजी भूमि
0.006
1650/5
निजी भूमि
0.006
1650/6
निजी भूमि
0.006
1650/7
निजी भूमि
0.006
1650/8
निजी भूमि
0.006
1650/9
निजी भूमि
0.006
1650/10
निजी भूमि
0.006
1650/11
निजी भूमि
0.006
1650/12
निजी भूमि 1650/13
0.006
निजी भूमि
0.006
1650/14
निजी भूमि
0.006
1650/15
निजी भूमि
0.004
1652
निजी भूमि
0.030
1868/1
निजी भूमि
0.030
1868/2
निजी भूमि
0.030
1868/3
निजी भूमि
0.030
1868/4
निजी भूमि
0.009
1870
निजी भूमि
0.167
1890
निजी भूमि
0.006
1504
निजी भूमि
0.026
1502
निजी भूमि
0.040
1501/1
निजी भूमि
0.040
1501/2
निजी भूमि
0.223
1891
निजी भूमि
0.020
1883
निजी भूमि
0.002
1894/1
निजी भूमि
0.002
1894/2
निजी भूमि
(2)
(3) (1)
0.060
1443/1
निजी भूमि
0.060
1443/2
निजी भूमि
0.009
1444/1
निजी भूमि
0.009
1444/2
निजी भूमि
0.008
1444/3
निजी भूमि
0.008
1444/4
निजी भूमि
0.008
1444/5
निजी भूमि
0.024
1442/1
निजी भूमि 1442/2
0.024
निजी भूमि
0.072
1441
निजी भूमि
0.110
1439
निजी भूमि
0.142
1438
निजी भूमि
0.002
1437/1
निजी भूमि
0.002
1437/2
निजी भूमि
0.002
1437/3
निजी भूमि
0.524
1432
निजी भूमि
0.052
1408
निजी भूमि 1431
0.030
निजी भूमि 1409
0.041
निजी भूमि 1404/1
0.013
निजी भूमि 1404/2
0.013
निजी भूमि 1404/3/1
0.002
निजी भूमि
0.002
1404/3/2
निजी भूमि 1404/3/3
0.002
निजी भूमि
0.002
1404/3/4
निजी भूमि
0.006
1404/4
निजी भूमि
0.006
1404/5
निजी भूमि
0.006
1404/6
निजी भूमि
0.028
1403/1
निजी भूमि 1403/2
0.028
निजी भूमि
0.054
1401
निजी भूमि
0.025
1397/1
निजी भूमि 1397/2
0.025
निजी भूमि 1396/1
0.021
निजी भूमि
0.021
1396/2
निजी भूमि
0.021
1396/3
निजी भूमि 1396/4
0.021
निजी भूमि 1396/5
0.021
निजी भूमि 2643
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 जुलाई 2016
भाग 1 ]
(2)
(3) (1)
0.072
1394
निजी भूमि
0.010
1393/1
निजी भूमि
0.010
1393/2
निजी भूमि
0.010
1393/3
निजी भूमि
0.010
1393/4
निजी भूमि
0.010
1392/1
निजी भूमि
0.010
1392/2
निजी भूमि
0.010
1392/3
निजी भूमि
0.010
1392/4
निजी भूमि
0.031
1386
निजी भूमि
0.034
1317
निजी भूमि
0.039
1971
निजी भूमि
0.036
1972
निजी भूमि
0.040
1973/1
निजी भूमि
0.024
1973/2
निजी भूमि
0.115
1316/1
निजी भूमि
0.115
1316/2
निजी भूमि
0.031
निजी भूमि 1987/1
0.031
1987/2
निजी भूमि
0.028
निजी भूमि 1315/1
0.028
1315/2
निजी भूमि
0.293
1988
निजी भूमि
0.035
1989/1
निजी भूमि
0.035
1989/2
निजी भूमि
0.035
निजी भूमि 1989/3
0.056
1310/1
निजी भूमि
0.055
1310/2
निजी भूमि
0.055
1310/3
निजी भूमि
0.280
1996
निजी भूमि
0.154
निजी भूमि 1995
0.004
2011
निजी भूमि
0.050
2000/1/1
निजी भूमि
0.025
2000/1/2
निजी भूमि
0.025
2000/2/1
निजी भूमि 2000/2/2
0.025
निजी भूमि
0.025
2000/2/3
निजी भूमि
0.042
2018/1
निजी भूमि 2018/2/1
0.014
निजी भूमि
(3)
(2)
(1)
0.014
2018/2/2
निजी भूमि
0.014
2018/2/3
निजी भूमि
0.085
2028/1
निजी भूमि
0.028
2028/2/1
निजी भूमि
0.029
2028/2/2
निजी भूमि
0.028
2028/2/3
निजी भूमि
0.035
2027/1/1
निजी भूमि
0.014
2027/1/2/1
निजी भूमि
0.010
2027/1/2/2
निजी भूमि 2027/1/2/3
0.010
निजी भूमि
0.069
2027/2/1
निजी भूमि
0.069
2027/2/2
निजी भूमि
0.063
2025/2
निजी भूमि
0.063
2025/3
निजी भूमि
0.127
2025/1
निजी भूमि
0.330
2040
निजी भूमि
0.015
2039/1/1
निजी भूमि 2039/1/2
0.015
निजी भूमि
0.057
2039/2/1/1
निजी भूमि
0.014
2039/2/1/2
निजी भूमि
0.014
2039/2/1/3
निजी भूमि
0.014
2039/2/1/4
निजी भूमि
0.014
2039/2/1/5
निजी भूमि
0.075
2041/1/1
निजी भूमि
0.050
2041/1/2
निजी भूमि
0.050
2041/2
निजी भूमि
0.028
2038/1/1
निजी भूमि
0.028
2038/1/2
निजी भूमि
0.028
2038/2
निजी भूमि
0.028
2038/3
निजी भूमि
0.042
2037/1
निजी भूमि
0.042
2037/2
निजी भूमि
0.012
2037/3
निजी भूमि
0.012
2037/4
निजी भूमि 2037/5
0.010
निजी भूमि 2037/6
0.010
निजी भूमि
0.010
2037/7
निजी भूमि
0.010
2037/8
निजी भूमि 2644
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 जुलाई 2016
(3) (1)
(2)
0.010
2037/9
निजी भूमि
0.010
2037/10
निजी भूमि
0.380
2063
निजी भूमि
0.016
2061
निजी भूमि
0.005
2064/2
निजी भूमि
0.005
2064/3
निजी भूमि 2065/1
0.360
निजी भूमि
0.750
2065/2
निजी भूमि
0.140
2126
निजी भूमि
0.778
2101
निजी भूमि
1.119
2125
निजी भूमि
0.403
2102/1
निजी भूमि
0.030
2102/2
निजी भूमि
0.099
2122/1/2
निजी भूमि
0.099
2122/1/1
निजी भूमि
0.197
2122/2
निजी भूमि 2122/3/1
0.157
निजी भूमि 2122/3/2
0.040
निजी भूमि
0.010
2120/1
निजी भूमि
0.005
2120/2
निजी भूमि
0.022
निजी भूमि
0.020
2121/1/1/2
निजी भूमि
0.020
निजी भूमि 2121/1/1/3
0.020
2121/1/1/4
निजी भूमि
0.020
2121/1/1/5
निजी भूमि
0.020
2121/1/1/6
निजी भूमि
0.020
2121/1/1/7
निजी भूमि
0.020
2121/1/1/8
निजी भूमि
0.040
2121/1/2
निजी भूमि
0.030
2121/1/3
निजी भूमि
0.030
2121/1/4
निजी भूमि
0220
2121/2/1
निजी भूमि
0.040
2121/2/2
निजी भूमि
0.522
2119
निजी भूमि
0.060
2104
निजी भूमि
0.250
2118
निजी भूमि
0.166
2113
निजी भूमि
0.008
2117
निजी भूमि
(3)
(2)
(1)
1.000
2110/2112
निजी भूमि
0.020
2116
निजी भूमि
0.596
2208
निजी भूमि
0.335
2111
निजी भूमि
0.015
2236/1/1
निजी भूमि 2236/1/2/1
0.010
निजी भूमि
0.010
2236/1/2/2
निजी भूमि
0.010
2236/1/2/3
निजी भूमि
0.030
2236/2
निजी भूमि
0.010
2228/1
निजी भूमि
0.010
2228/2
निजी भूमि 2229/1/1/1
0.115
निजी भूमि
0.040
2229/1/1/2
निजी भूमि
0.040
2229/1/2
निजी भूमि
0.040
2229/1/3
निजी भूमि
0.040
2229/1/4
निजी भूमि
0.040
2229/1/5
निजी भूमि
0.196
2229/2/1
निजी भूमि
0.040
निजी भूमि
0.040
2229/2/3
निजी भूमि
0.040
2229/2/4
निजी भूमि 2229/3/1
0.158
निजी भूमि
0.158
2229/3/2
निजी भूमि
0.275
2229/4/1
निजी भूमि
0.040
2229/4/2
निजी भूमि
0.235
2229/5/1
निजी भूमि
0.040
2229/5/2
निजी भूमि
0.040
2229/5/3
निजी भूमि
0.275
2229/6/1
निजी भूमि
0.040
2229/6/2
निजी भूमि
0.206
2231/1
निजी भूमि
0.206
2231/2
निजी भूमि
0.206
2231/3
निजी भूमि
0.206
2231/4
निजी भूमि
0.206
2231/5
निजी भूमि
0.206
2231/6
निजी भूमि
0.020
2232
निजी भूमि 2233/1
0.104
निजी भूमि भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 जुलाई 2016
(3)
(2)
(1)
0.104
2233/2
निजी भूमि
0.105
2233/3
निजी भूमि 2233/4
0.105
निजी भूमि 2233/5
0.105
निजी भूमि
0.105
2233/6
निजी भूमि
0.008
1997/1
निजी भूमि
0.008
1997/2
निजी भूमि
0.088
1869
निजी भूमि
0.070
2209/1/1
निजी भूमि
0.010
2209/1/2
निजी भूमि 2209/1/3
0.010
निजी भूमि 2209/1/4
0.010
निजी भूमि
0.010
2209/1/5
निजी भूमि
0.010
2209/1/6
निजी भूमि 2209/1/7
0.010
निजी भूमि
0.010
2209/1/8
निजी भूमि
0.020
2209/2/1/1
निजी भूमि
0.040
2209/2/1/2
निजी भूमि
0.040
2209/2/2
निजी भूमि
0.040
2209/2/3
निजी भूमि
0.139
2209/3
निजी भूमि
0.114
2039/2/2
निजी भूमि
19.979
कुल रकबा
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- रीवा- सीधी- सिंगरौली नई बड़ी रेललाईन परियोजना .
(3 ) भूमिका नक्शा एवं प्लान का अवलोकन-भू-अर्जन अधिकारी , चुरहट जिला सीधी के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प. क्र. 782 - भू-अर्जन-2016. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची सारणी के कालम (2) में वर्णित भूमि अनुसूची की सारणी के कालम ( 3 ) में उल्लेखित भूमि के रकबे का सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 धारा 19 की उपधारा ( 4 ) के अन्तर्गत एतद्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि की आवश्यकता लोक प्रयोजन के लिये है. चूंकि रीवा-सीधी- सिंगरौली बड़ी रेल लाईन परियोजना के अन्तर्गत जिला सीधी में रेलवे लाईन निर्माण का कार्य प्रस्तावित है एवं प्रभावित खसरों के रकबे के अर्जन
2645 तथा उन रकबों पर स्थित परिसम्पत्तियों का भी अर्जन किया जाना आवश्यक है, संबंधित विभाग ( रेलवे विभाग ) द्वारा परिसम्पत्तियों की जानकारी न दिये जाने के कारण अधिनियम की उपधारा ( 2 ) के तहत पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-सीधी
(ख) तहसील- चुरहट
(ग) नगर/ग्राम- चिलरी खुर्द
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.367 हे . ( निजी) ..
टिप्पणी खसरा नम्बर
अर्जित रकबा
(हे. में)
(3) (1)
(2)
0.001
293
निजी भूमि
0.215
294
निजी भूमि
0.048
295
निजी भूमि
0.102
290
निजी भूमि
0.001
324
निजी भूमि
0.367
कुल रकबा
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- रीवा- सीधी- सिंगरौली नई बड़ी रेललाईन परियोजना.
(3 ) भूमिका नक्शा एवं प्लान का अवलोकन-भू-अर्जन अधिकारी, चुरहट जिला सीधी के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प. क्र. 784 - भू-अर्जन-2016.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची सारणी के कालम (2) में वर्णित भूमि अनुसूची की सारणी के कालम ( 3 ) में उल्लेखित भूमि के रकबे का सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 धारा 19 की उपधारा (4) के अन्तर्गत एतद्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि की आवश्यकता लोक प्रयोजन के लिये है. चूंकि रीवा- सीधी- सिंगरौली बड़ी रेल लाईन परियोजना के अन्तर्गत जिला सीधी में रेलवे लाईन निर्माण का कार्य प्रस्तावित है एवं प्रभावित खसरों के रकबे के अर्जन तथा उन रकबों पर स्थित परिसम्पत्तियों का भी अर्जन किया जाना आवश्यक है, संबंधित विभाग ( रेलवे विभाग ) द्वारा परिसम्पत्तियों की 2646
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 जुलाई 2016
जानकारी न दिये जाने के कारण अधिनियम की उपधारा ( 2 ) के तहत पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-सीधी
(ख) तहसील- चुरहट
(ग) नगर/ग्राम- चिलरी कला
(घ) लगभग क्षेत्रफल-8.412 हे. ( निजी) .
टिप्पणी खसरा नम्बर
अर्जित रकबा (हे. में)
(2)
(3) (1)
0.054
268
निजी भूमि
0.198
271/1
निजी भूमि 271/2
0.950
निजी भूमि
0.060
308
निजी भूमि 307
0.137
निजी भूमि
0.461
306
निजी भूमि
0.100
305
निजी भूमि
0.072
304/1
निजी भूमि 304/3
0.029
निजी भूमि
0.028
304/2/1
निजी भूमि
0.038
304/2/2
निजी भूमि
0.036
304/2/3
निजी भूमि
0.037
304/2/4
निजी भूमि
0.037
304/2/5
निजी भूमि
0.214
439
निजी भूमि 444/1/ख/1
0.024
निजी भूमि
0.190
444/1 /ख/2
निजी भूमि
0.01
437/2
निजी भूमि
0.070
440
निजी भूमि
0.200
441
निजी भूमि
0.06
442/1
निजी भूमि
0.06
442/2
निजी भूमि
0.180
450/1
निजी भूमि
0.177
450/2
निजी भूमि
0.064
455/1
निजी भूमि
0.064
455/2
निजी भूमि
(2)
(3) (1)
0.064
455/3
निजी भूमि
0.064
455/4
निजी भूमि
0.063
455/5
निजी भूमि
0.022
456
निजी भूमि 461
0.040
निजी भूमि
0.299
457
निजी भूमि
0.008
458
निजी भूमि 743
0.143
निजी भूमि
0.199
747
निजी भूमि 890
0.051
निजी भूमि
0.050
889
निजी भूमि 888
0.150
निजी भूमि
0.001
741
निजी भूमि 892
0.160
निजी भूमि
0.088
749
निजी भूमि
0.410
895
निजी भूमि 451
0.083
निजी भूमि
0.108
885
निजी भूमि
0.087
900
निजी भूमि
0.076
901
निजी भूमि
0.177
912
निजी भूमि
0.012
899
निजी भूमि
0.012
913/1
निजी भूमि 913/2
0.012
निजी भूमि 913/3
0.012
निजी भूमि
0.032
914/1
निजी भूमि
0.032
914/2
निजी भूमि
0.031
914/3
निजी भूमि
0.050
886/1
निजी भूमि
0.050
886/2
निजी भूमि
0.050
886/3
निजी भूमि
0.050
886/4
निजी भूमि
0.040
886/5
निजी भूमि
0.080
887/1
निजी भूमि
0.090
887/2
निजी भूमि
0.090
887/3
निजी भूमि
0.090
887/4
निजी भूमि 887/5
0.090
निजी भूमि भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 जुलाई 2016
(3)
(2)
(1)
0.051
916
निजी भूमि
0.009
926
निजी भूमि
0.067
925
निजी भूमि
0.124
948
निजी भूमि
0.013
949
निजी भूमि
0.074
924
निजी भूमि
0.020
921
निजी भूमि
0.040
923
निजी भूमि
0.032
922
निजी भूमि
0.064
947
निजी भूमि
0.094
944
निजी भूमि 941
0.54
निजी भूमि
0.067
945
निजी भूमि 942
0.010
निजी भूमि
0.028
965
निजी भूमि
0.028
935
निजी भूमि
0.028
939
निजी भूमि
0.100
264
निजी भूमि
0.007
742/1
निजी भूमि
0.008
742/2
निजी भूमि
0.082
748
निजी भूमि
0.011
753/1
निजी भूमि
0.011
753/2
निजी भूमि
0.011
753/3
निजी भूमि 753/4
0.011
निजी भूमि 753/5
0.011
निजी भूमि
0.017
263
निजी भूमि
0.138
746/1
निजी भूमि
8.412
कुल रकबा
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- रीवा- सीधी- सिंगरौली नई बड़ी रेललाईन परियोजना.
(3) भूमिका नक्शाएवं प्लान का अवलोकन-भू-अर्जन अधिकारी, चुरहट जिला सीधी के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प. क्र. 786 - भू-अर्जन-2016 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची सारणी के कालम (2 ) में वर्णित भूमि अनुसूची की सारणी के कालम ( 3 ) में उल्लेखित भूमि के रकवे का सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अतः
2647 भूमि-अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 धारा 19 की उपधारा (4 ) के अन्तर्गत एतद्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि की आवश्यकता लोक प्रयोजन के लिये है . चूंकि रीवा-सीधी-सिंगरौली बड़ी रेल लाईन परियोजना के अन्तर्गत जिला सीधी में रेलवे लाईन निर्माण का कार्य प्रस्तावित है एवं प्रभावित खसरों के रकबे के अर्जन तथा उन रकबों पर स्थित परिसम्पत्तियों का भी अर्जन किया जाना आवश्यक है , संबंधित विभाग ( रेलवे विभाग ) द्वारा परिसम्पत्तियों की जानकारी न दिये जाने के कारण अधिनियम की उपधारा ( 2 ) के तहत पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सीधी
(ख) तहसील - चुरहट
(ग) नगर/ ग्राम- भितरी
(घ) लगभग क्षेत्रफल-11.178 हे. ( निजी) .
टिप्पणी खसरा नम्बर
अर्जित रकबा (हे. में)
(2)
(3) (1)
385
0.020
निजी भूमि
0.310
387
निजी भूमि
0.390
393
निजी भूमि 392
0.140
निजी भूमि
0.211
391
निजी भूमि 397/1
0.090
निजी भूमि 397/2
0.060
निजी भूमि
0.080
397/3
निजी भूमि 397/4
0.100
निजी भूमि
0.050
397/5
निजी भूमि
0.100
397/6
निजी भूमि
0.040
314
निजी भूमि 307
0.040
निजी भूमि
0.040
308
निजी भूमि
0.060
309
निजी भूमि
0.040
310/1
निजी भूमि
0.040
310/2
निजी भूमि 2648
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 जुलाई 2016
(1)
(2)
(3)
0.050
310/3
निजी भूमि
0.060
310/4
निजी भूमि 310/5
0.070
निजी भूमि 310/6
0.050
निजी भूमि
0.003
297
निजी भूमि
0.483
289/1
निजी भूमि
0.483
289/2
निजी भूमि 289/3
0.484
निजी भूमि 298
1.051
निजी भूमि 302
0.351
निजी भूमि
0.681
299
निजी भूमि
0.014
300
निजी भूमि 291
0.355
निजी भूमि
0.010
290
निजी भूमि
0.040
283
निजी भूमि 285
0.138
निजी भूमि 284
0.640
निजी भूमि
0.114
226
निजी भूमि 227
0.583
निजी भूमि
0.007
230
निजी भूमि
0.030
390
निजी भूमि 397/7
0.100
निजी भूमि
0.100
397/8
निजी भूमि
0.100
397/9
निजी भूमि
0.130
397/10
निजी भूमि
0.130
397/11
निजी भूमि
0.130
397/12
निजी भूमि
0.180
397/13
निजी भूमि
0.100
397/14
निजी भूमि 397/15
0.330
निजी भूमि 397/16
0.030
निजी भूमि 397/17
0.040
निजी भूमि 397/18
0.020
निजी भूमि 397/19
0.020
निजी भूमि 397/20
0.020
निजी भूमि (1)
(2)
(3)
0.020
397/21
निजी भूमि 397/22
0.020
निजी भूमि 399/1
0.001
निजी भूमि 357/1/1
0.032
निजी भूमि 357/1/2
0.032
निजी भूमि 357/1/3
0.032
निजी भूमि 357/1/4
0.032
निजी भूमि 357/1/5
0.508
निजी भूमि 357/2
0.630
निजी भूमि
0.125
362
निजी भूमि
0.020
400/1
निजी भूमि
0.020
400/2
निजी भूमि
0.030
400/3
निजी भूमि
0.040
400/4
निजी भूमि
0.010
400/5
निजी भूमि
0.010
400/6
निजी भूमि 400/7
0.020
निजी भूमि 400/8
0.020
निजी भूमि 400/9
0.030
निजी भूमि 400/10
0.040
निजी भूमि 400/11
0.030
निजी भूमि 400/12
0.030
निजी भूमि
0.060
400/13
निजी भूमि
0.070
400/14
निजी भूमि 400/15
0.160
निजी भूमि
0.070
400/16
निजी भूमि 400/17
0.070
निजी भूमि
0.070
400/18
निजी भूमि 315/6
0.008
निजी भूमि
11.178
कुल रकबा
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- रीवा- सीधी- सिंगरौली नई बड़ी रेल लाईन परियोजना.
(3 ) भूमिका नक्शाएवं प्लान का अवलोकन-भू-अर्जन अधिकारी , चुरहट जिला सीधी के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, विशेष गढ़पाले , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.