मध्यप्रदे श शास
इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है .
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 30]
भोपाल , शुक्रवार, दिनांक 22 जुलाई 2016- आषाढ़ 31 , शक 1938
विषय-सूची
( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश ,
(3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, (7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.
भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.
भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.
(2 ) सांख्यिकीय सूचनाएं.
भाग 4.-(क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3 ) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख ) ( 1 ) अध्यादेश , ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद्के अधिनियम,
(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.
भाग १
राज्य शासन के आदेश
सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 27 जून 2016
क्र. ई-5-947- आयएएस लीव-5- एक. ( 1 ) श्रीमती अलका श्रीवास्तव , आयएएस. , अपर आयुक्त ( राजस्व) , सागर संभाग, सागर को दिनांक 27 जून से 15 जुलाई 2016 तक, उन्नीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 26 जून 2016 एवं 16, 17 जुलाई 2016 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती अलका श्रीवास्तव को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर आयुक्त (राजस्व) , सागर संभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(3) अवकाशकाल में श्रीमती अलका श्रीवास्तव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती अलका श्रीवास्तव अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.
क्र. ई. -5-951 - आयएएस- लीव- 5- एक. ( 1 ) श्री रवीन्द्र सिंह, आयएएस. , उपसचिव , महिला एवं बाल विकास विभाग को दिनांक 1 से 10 जून 2016 तक, स्वीकृत अर्जित अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 11 से 17 जून 2016 तक सात दिन का लघुकृत अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है . उक्त अवकाश के साथ दिनांक 18 एवं 19 जून 2016 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है .
2649
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2016.
2650
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जुलाई 2016
(2 ) अवकाशकाल में श्री रवीन्द्र सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(3 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री रवीन्द्र सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
भोपाल, दिनांक 30 जून 2016
क्र. ई- 1-227-2016-5- एक. श्री राकेश अग्रवाल , भाप्रसे (1982) , अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग तथा विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्धघुमक्कड़ जनजाति कल्याण विभाग तथा वि.क.अ. सह- संचालक , विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्धघुमक्कड़ जाति कल्याण का प्रभार श्री मनोहर अगनानी, भाप्रसे ( 1993 ) , आयुक्त, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मध्यप्रदेश तथा सचिव, मध्यप्रदेश शासन , सामाजिक न्याय विभाग को आगामी आदेश तक अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है .
(2 ) श्री अरूण तिवारी , भाप्रसे ( 1991 ) , प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विकास विभाग का प्रभार श्री अश्विनी कुमार राय , भाप्रसे ( 1990 ) , प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, पशुपालन विभाग को आगामी आदेश तक, अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.
क्र. ई- 1-306-2015-5- एक. नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में दर्शाये भाप्रसे अधिकारी को मुख्य सचिव, वेतनमान में पदोन्नत करते हुए उनके नाम के समक्ष खाना ( 3 ) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से , पदस्थ किया जाता है:-
क्र. अधिकारी का नाम तथा वर्तमान पदस्थापना
(2).
(1)
1 श्री प्रभांशु कमल ( 1985)
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
चिकित्सा शिक्षा विभाग.
क्र. ई. - 5-609 - आयएएस- लीव- 5 - एक. ( 1 ) श्रीमती स्मिता भारद्वाज , भाप्रसे प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश वित्त निगम , इन्दौर को समसंख्यक आदेश दिनांक 20 मई 2016 द्वारा दिनांक 30 मई से 10 जून 2016 तक, बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, में आंशिक संशोधन करते हुए, अब, उन्हें दिनांक 31 मई से 10 जून 2016 तक, ग्यारह दिन का संशोधित पुनरीक्षित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 11 , 12 जून 2016 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
(2 ) समसंख्यक आदेश दिनांक 20 मई 2016 की शेष कंडिकाएं यथावत.
क्र. ई . - 5-771 - आयएएस- लीव - 5- एक. - ( 1 ) डॉ. नवनीत मोहन कोठारी , आयएएस. , संचालक, तत्कालीन संचालक, बजट एवं अपर सचिव , मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग को दिनांक 1 से 13 अप्रैल 2016 तक तेरह दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.
मुख्य सचिव वेतनमान में पदोन्नति पर पदस्थापना
खाना (3 ) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया (4)
(3)
अध्यक्ष राजस्व मंडल
अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग.
(2) अवकाशकाल में डॉ. नवनीत मोहन कोठारी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(3 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. नवनीत मोहन कोठारी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
क्र. ई. - 5-992- आयएएस लीव- 5 - एक. ( 1 ) श्री रवि डफरिया, आयएएस. , उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग को निम्नांकित अवधियों का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
1. दिनांक 20 से 21 जून 2016 तक, दो दिन का अर्जित अवकाश दिनांक 18 एवं 19 जून 2016 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति सहित.
2. दिनांक 27 जून 2016 , एक दिन का अर्जित अवकाश दिनांक 26 जून 2016 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति सहित.
2651
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जुलाई 2016
भाग 1 ]
भोपाल , दिनांक 2 जुलाई 2016 3. दिनांक 2 जुलाई 2016 , एक दिन का अर्जित अवकाश दिनांक 3 जुलाई 2016 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति सहित.
4. दिनांक 23 जुलाई 2016 , एक दिन का अर्जित अवकाश दिनांक 24 जुलाई 2016 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति सहित.
क्र. ई-5-862- आयएएस- लीव-5 - एक. ( 1 ) श्री सिबि चक्रवर्ती एम. , आयएएस. , कलेक्टर नरसिंहपुर को दिनांक 4 से 8 जुलाई 2016 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ 3 जुलाई 2016 एवं 9 , 10 जुलाई 2016 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.
(2) अवकाश से लौटने पर श्री रवि डफरिया को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक , स्थानापन्न उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(2 ) श्री सिबि चक्रवर्ती एम. , की अवकाश अवधि में सुश्री प्रतिभा पाल , भाप्रसे अपर कलेक्टर ( विकास ) एवं मुकाअ , जिला पंचायत, नरसिंहपुर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक कलेक्टर, नरसिंहपुर का प्रभार सौंपा जाता है.
(3 ) अवकाशकाल में श्री रवि डफरिया को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(3) अवकाश से लौटने पर श्री सिबि चक्रवर्ती एम. , को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न कलेक्टर, नरसिंहपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री रवि डफरिया अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
भोपाल , दिनांक 1 जुलाई 2016
(4) श्री सिबि चक्रवर्ती एम. , द्वारा कलेक्टर , नरसिंहपुर का कार्यभार ग्रहण करने पर सुश्री प्रतिभा पाल कलेक्टर, नरसिंहपुर के प्रभार से मुक्त होंगी.
(5 ) अवकाशकाल में श्री सिबि चक्रवर्ती एम. , को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
क्र. ई - 5-922 - आयएएस लीव-5- एक.- ( 1 ) श्री अजय कटेसरिया, आयएएस. , मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत टीकमगढ़ को समसंख्यक आदेश दिनांक 26 अप्रैल 2016 द्वारा दिनांक 18 अप्रैल से 7 मई 2016 तक, बीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, में आंशिक संशोधन करते हुए, अब , उन्हें दिनांक 18 अप्रैल 2016 से 2 मई 2016 तक, पन्द्रह दिन का एक्स- इंडिया अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सिबि चक्रवर्ती एम. , अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
(2 ) समसंख्यक आदेश दिनांक 26 अप्रैल 2016 की शेष कंडिकाएं यथावत्.
क्र. ई- 1-464-2015-5- एक नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में उल्लिखित अधिकारीगण, जो भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय , कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की अधिसूचना क्रमांक 14015-13-2016 - एआईएस ( 1 ) बी, दिनांक 1 जुलाई, 2016 द्वारा राज्य प्रशासनिक सेवा से पदोन्नति द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा में नियुक्त हुए हैं और वर्तमान में नीचे तालिका के खाना क्रमांक ( 3 ) में दर्शाए राप्रसे संवर्ग के संवर्गीय पदों पर पदस्थ हैं, को दिनांक 1 जुलाई 2016 से भाप्रसे संवर्ग के उसी पद पर घोषित किया जाता है :-
तालिका
वर्तमान पदस्थापना
अधिकारी का नाम
क्र.
(3)
(2)
श्री रमेश भण्डारी
उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय
श्री उपेन्द्रनाथ शर्मा
श्रीमती भावना वालिम्बे
उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक सेवा प्रबंधन एवं पर्यटन विभाग (1) 1 2 3
(2 ) नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में उल्लिखित अधिकारीगण , जो भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय , कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की अधिसूचना क्रमांक 14015-13-2016 - एआईएस ( 1 ) बी, दिनांक 1 जुलाई, 2016 द्वारा राज्य प्रशासनिक सेवा से पदोन्नति द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा में नियुक्त हुए हैं और वर्तमान में नीचे तालिका के खाना क्रमांक ( 3 ) में दर्शाए राप्रसे संवर्ग के असंवर्गीय पदों पर पदस्थ हैं, को दिनांक 1 जुलाई 2016 से उक्त असंवर्गीय पदों को उक्त अधिकारियों के इन पदों पर पदस्थ रहने की तिथि तक, भाप्रसे ( वेतन ) नियमावली, 2007 के नियम 9 के अन्तर्गत प्रतिष्ठा और जिम्मेदारी में उक्त नियमों की अनुसूची- II में सम्मिलित [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जुलाई 2016
2652
खाना ( 4 ) में दर्शाये गये संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करते हुए नीचे तालिका के खाना ( 3 ) में अंकित पदों पर पदस्थ घोषित किया जाता है : -
तालिका
अधिकारी का नाम
क्रमांक
भाप्रसे संवर्ग में शामिल पद का नाम जिसके समकक्ष घोषित किया जाता है.
भाप्रसे में नियुक्ति दिनांक को
धारित असंवर्गीय पद का नाम
(4)
(3)
(2)
(1)
1 श्रीमती बेला देवर्षि शुक्ला
मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत.
संभागीय सचिव, माध्यमिक शिक्षा मंडल, इन्दौर.
2 श्री मनोज खत्री
मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत.
मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, खरगौन.
अपर मेला अधिकारी , सिंहस्थ, उज्जैन
3 श्री गोपाल चन्द्र डाड
मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत.
अपर कलेक्टर, इन्दौर
4 श्री दिलीप कुमार
मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत.
5 श्रीमती उर्मिला सुरेन्द्र शुक्ला
मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत.
अपर संचालक , प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल .
6 श्री आलोक कुमार सिंह
मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत.
क्षेत्रीय प्रबंधक, नागरिक आपूर्ति निगम, इन्दौर.
भोपाल, दिनांक 4 जुलाई 2016
(2 ) शेष कंडिकाएं समसंख्यक आदेश दिनांक 16 जून 2016 अनुसार यथावत्.
क्र. ई. - 5-801- आयएएस- लीव- 5- एक. ( 1 ) श्री जी. पी. श्रीवास्तव , आयएएस. , सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग को दिनांक 21 जनवरी 2016 , 4 फरवरी 2016 , 5 फरवरी 2016 , 6 फरवरी 2016 , 8 मार्च 2016 , 9 मार्च 2016 , 10 मार्च 2016 एवं 21 मार्च 2016 कुल , आठ दिन के स्वीकृत आकस्मिक अवकाश को परिवर्तित कर उक्त तिथियों का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.
क्र. ई. - 5-963- आयएएस- लीव - 5 - एक. ( 1 ) कु. रजनी सिंह , आयएएस. , अनुविभागीय अधिकारी बीना, जिला सागर को दिनांक 15 फरवरी से 11 मार्च 2016 तक, छब्बीस दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश के अनुक्रम में 12 से 22 मार्च 2016 तक, ग्यारह दिन का अर्जित अवकाश दिनांक 23 मार्च 2016 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति सहित कार्यात्तर स्वीकृत किया जाता है.
(2) अवकाशकाल में श्री जी. पी. श्रीवास्तव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(2) अवकाशकाल में कु. रजनी सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(3 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री जी. पी. श्रीवास्तव अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
(3 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि कु. रजनी सिंह अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.
क्र. ई. - 5-966 - आयएएस- लीव- 5-एक. ( 1 ) श्री सतीश कुमार एस. , आयएएस . , अनुविभागीय अधिकारी केवलारी जिला सिवनी को दिनांक 7 से 15 जुलाई 2016 तक, नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ 6 एवं 16 , 17 जुलाई 2016 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है .
क्र. ई. -5-887- आयएएस- लीव-5- एक. ( 1 ) श्री अभिजीत अग्रवाल , आयएएस. , मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, होशंगाबाद को समसंख्यक आदेश दिनांक 16 जून 2016 द्वारा दिनांक 13 से 25 जून 2016 तक, तेरह दिन का अर्जित अवकाश दिनांक 11 , 12 एवं 26 जून 2016 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति के साथ स्वीकृत किया था, में आंशिक संशोधन करते हुए अब उन्हें दिनांक 20 से 25 जून 2016 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश दिनांक 26 जून 2016 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति के साथ स्वीकृत किया जाता है.
2653
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जुलाई 2016
भाग 1 ]
(2 ) अवकाश से लौटने पर श्री सतीश कुमार एस . को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अनुविभागीय अधिकारी केवलारी जिला सिवनी के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3 ) अवकाशकाल में श्री सतीश कुमार एस. को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सतीश कुमार एस. अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
क्र. 5-989- आयएएस- लीव-5 - एक. ( 1 ) श्री आशीष सक्सेना , आयएएस. , उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय प्रशासन एवं पर्यावरण विभाग को दिनांक 15 से 20 जुलाई 2016 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
(2) अवकाश से लौटने पर श्री आशीष सक्सेना को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक, स्थानापन्न, उप सचिव , मध्यप्रदेश शासन, नगरीय प्रशासन एवं पर्यावरण विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(3 ) अवकाशकाल में श्री आशीष सक्सेना को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आशीष सक्सेना अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
भोपाल , दिनांक 5 जुलाई 2016
क्र. ई- 5-479 - आयएएस- लीव- 5- एक. ( 1 ) श्री प्रभांशु कमल, आयएएस. , अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग को समसंख्यक आदेश दिनांक 25 मई 2016 द्वारा दिनांक 1 से 5 जुलाई 2016 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, में आंशिक संशोधन करते हुए, अब, उन्हें दिनांक 4 से 8 जुलाई 2016 तक, पांच दिन का पुनरीक्षित अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 3 एवं 9, 10 जुलाई 2016 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
(2 ) श्री प्रभांशु कमल की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्रीमती गौरी सिंह , भाप्रसे, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सौंपा जाता है .
(3) अवकाश से लौटने पर श्री प्रभांशु कमल को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न अपर मुख्य सचिव , मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) श्री प्रभांशु कमल द्वारा अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती गौरी सिंह भा.प्र.से. उक्त प्रभार से मुक्त होंगी.
(5) अवकाशकाल में श्री प्रभांशु कमल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री प्रभांशु कमल, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
भोपाल , दिनांक 6 जुलाई 2016
क्र. ई-5-577- आयएएस- लीव - 5- एक. ( 1 ) श्री अशोक शाह , आयएएस. , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग तथा प्रबंध संचालक, अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, भोपाल को दिनांक 8 से 15 जुलाई 2016 तक, आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 7 एवं 16 , 17 जुलाई 2016 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
(2 ) श्री अशोक शाह की अवकाश अवधि में उनका प्रभार व्ही. के बाथम , भाप्रसे, प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, संसदीय कार्य विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सौंपा जाता है .
(3) अवकाश से लौटने पर श्री अशोक शाह को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग तथा प्रबंध संचालक, अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) श्री अशोक शाह द्वारा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , अनुसूचित जाति कल्याण विभाग तथा प्रबंध संचालक, अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री व्ही. के. बाथम उक्त प्रभार से मुक्त होंगे.
(5) अवकाशकाल में श्री अशोक शाह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अशोक शाह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
भोपाल, दिनांक 8 जुलाई 2016
क्र. ई -5-477 - आयएएस - लीब -5- एक. ( 1 ) श्री राधेश्याम जुलानिया, भाप्रसे, ( 1985 ) विकअ- सह- विकास आयुक्त तथा अपर मुख्य सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा जल संसाधन विभाग को समसंख्यक आदेश दिनांक 18 अप्रैल 2016 द्वारा दिनांक 13 जुलाई से 3 अगस्त 2016 तक, बाईस दिन का एक्स- इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया है.
[भाग 1 2654
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जुलाई 2016
(2) अवकाशकाल में श्री अजय सिंह गंगवार को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता थाः
(3 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अजय सिंह गंगवार अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
भोपाल, दिनांक 11 जुलाई 2016 (2 ) श्री जुलानिया की अवकाश अवधि में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का प्रभार श्रीमती नीलम शमी राव, भाप्रसे प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मध्यप्रदेश सड़क विकास प्राधिकरण को तथा जल संसाधन विभाग का प्रभार श्री अशोक वर्णवाल , भाप्रसे, प्रमुख सचिव, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग तथा उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक सौंपा जाता है .
क्र. ई- 5-501- आयएएस- लीव -5- एक. (1 ) श्री बी. आर.
क्र. ई-5-577 - आयएएस- लीव-5 - एक. ( 1 ) श्री अमित तोमर, आयएएस. , कलेक्टर, जिला डिण्डोरी को दिनांक 12 से 21 जुलाई 2016 तक दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
नायडू, आयएएस. , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , श्रम विभाग को दिनांक 25 से 16 मई 2016 तक स्वीकृत अर्जित अवकाश अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 17 से 22 जून 2016 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.
(2 ) श्री अमित तोमर की अवकाश अवधि में श्री रोहित सिंह, भाप्रसे, अपर कलेक्टर विकास एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, डिण्डोरी को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक कलेक्टर जिला डिण्डोरी का प्रभार सौंपा जाता है .
(2) अवकाश से लौटने पर श्री बी. आर. नायडू को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3) अवकाश से लौटने पर श्री अमित तोमर को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला डिण्डोरी के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3 ) अवकाशकाल में श्री बी. आर. नायडू को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री बी. आर. नायडू अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
(4) श्री अमित तोमर द्वारा कलेक्टर, जिला डिण्डोरी का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री रोहित सिंह कलेक्टर , डिण्डोरी के प्रभार से मुक्त होंगे .
(5) अवकाशकाल में श्री अमित तोमर को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अमित तोमर अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
क्र. ई. - 5-868 - आयएएस- लीव-5- एक. ( 1 ) श्रीमती सूफिया फारूखी वली , आयएएस. , उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को दिनांक 3 अप्रैल से 8 जुलाई 2016 तक, सनतानवें दिन के स्वीकृत Leave Not Due के अनुक्रम में दिनांक 9 जुलाई से 30 नवम्बर 2016 तक, एक सौ पैंतालीस दिन का Leave Not Due स्वीकृत किया जाता है.
(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती सूफिया फारूखी वली को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
क्र. ई - 5-996 - आयएएस- लीव-5- एक. ( 1 ) श्री बी.एस. कुलेश, आयएएस. , अपर कलेक्टर, जिला राजगढ़ को दिनांक 11 से 20 जुलाई 2016 तक, दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 9 , 10 जुलाई 2016 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
(3 ) अवकाशकाल में श्रीमती सूफिया फारूखी वली को नियमानुसार अवकाश वेतन एवं भत्ता देय होगा.
(2) अवकाश से लौटने पर श्री बी.एस. कुलेश को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर कलेक्टर , जिला राजगढ़ के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती सूफिया फारूखी वली अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.
(3) अवकाशकाल में श्री बी.एस. कुलेश को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री बी.एस. कुलेश अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
क्र. ई. - 5-955 - आयएएस - लीव- 5 - एक. ( 1 ) श्री अजय सिंह गंगवार, आयएएस. , उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम विभाग ( तत्कालीन उपसचिव, मंत्रालय ) को दिनांक 7 जून से 14 जून 2016 तक, आठ दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार ,
अॅन्टोनी डिसा, मुख्य सचिव.
2655
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जुलाई 2016
भाग 1 ]
गृह ( पुलिस ) विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल, दिनांक 12 जुलाई 2016
क्र. एफ 5-17-2015- बी- 3- दो. राज्य शासन , एतद्वारा, वित्तीय अधिकार की पुस्तिका-2012 के भाग 1 के सरल क्रमांक 1.1 में निहित प्रावधान अनुसार क्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक रीवा , बालाघाट, शहडोल, चम्बल- मुरैना होशंगाबाद, उज्जैन एवं सागर को विभागाध्यक्ष घोषित करता है .
2. उक्त सहमति सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा दिनांक 23 मई 2016 तथा वित्त विभाग के जावक क्रमांक 818-1004-16- वित्त- नियम-चार, दिनांक 22 जून 2016 द्वारा दी गई सहमति के आधार पर जारी की जा रही है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, लक्ष्मीकान्त द्विवेदी , अवर सचिव.
भोपाल, दिनांक 14 जुलाई 2016
क्र. एफ 1 ( ए) 61-2009-ब- 2-दो. श्री नवल सिंह रघुवंशी, भा.पु.से, पुलिस उप महानिरीक्षक ( पी.टी.आर.आई. ) , पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 1 से 15 जुलाई 2016 तक, पन्द्रह दिवस अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
(2) श्री नवल सिंह रघुवंशी, भा.पु.से. , की अवकाश अवधि में उनका कार्य श्री संतोष कोरी, रापुसे, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, (पी.टी.आर.आई. ) , पुलिस मुख्यालय, भोपाल द्वारा वर्तमान कार्य के साथ-साथ संपादित किया जायेगा.
(3) अवकाश से लौटने पर श्री नवल सिंह रघुवंशी , भा.पु.से. , को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उप महानिरीक्षक, (पी.टी.आर.आई. ) , पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) श्री नवल सिंह रघुवंशी, भा. पु. से. , द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका 2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.
(5 ) अवकाशकाल में श्री नवल सिंह रघुवंशी , भा.पु.से. को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री नवल सिंह रघुवंशी , भा.पु.से. , उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कमला उपाध्याय, अवर सचिव.
विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल , दिनांक 5 जुलाई 2016
फा. क्र.1 - अ-1-15- इक्कीस- ब ( दो ) .- राज्य शासन, इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 7 जुलाई 2015 के अनुक्रम में श्री अरविन्द दूदावत, अतिरिक्त महाधिवक्ता, ग्वालियर के कार्यकाल में 7 से 31 जुलाई 2016 तक पूर्ववर्ती शर्तों के अधीन वृद्धि करता है.
इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29-2014 न्याय प्रशासन ( 14 ) कानूनी सलाहकार और परिषद् ( 3428 ) महाधिवक्ता- 01-वेतन- 001- अधिकारियों वेतन के अन्तर्गत विकलनीय होगा.
फा. क्र. 1-1-2002- इक्कीस ब ( एक ) -2463.- राज्य शासन, उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 ( 1984 का सं. 66 ) की धारा 4 सपठित मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम, 2002 के नियम 3 के अंतर्गत उच्चतर न्यायिक सेवा के सदस्य श्री प्रेम नारायण सिंह, अतिरिक्त जिला न्यायाधीश , इटारसी, जिला होशंगाबाद को ( नवीन पदस्थापना ) पीठासीन अधिकारी , कुटुम्ब न्यायालय के पद पर एतद्वारा , उनके पदभार ग्रहण करने के दिनांक से आगामी आदेश होने तक नियुक्त करता है.
उक्त अधिकारी को देय वेतन तथा भत्ते का निर्धारण मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम , 2002 के नियम 3 के अंतर्गत विकलनीय होगा.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, विरेन्दर सिंह, प्रमुख सचिव.
भोपाल , दिनांक 5 जुलाई 2016
फा. क्र. 2485- इक्कीस- ब ( दो ) 2016.- राज्य शासन, श्री सुधीर सिंह राठौर, व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 रीवा को आगामी आदेश होने तक उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर में उप सचिव के पद पर, प्रतिनियुक्ति पर एतद्वारा नियुक्ति करता है.
भोपाल, दिनांक 8 जुलाई 2016
फा. क्र. 1 ( बी ) -22-2004- इक्कीस - ब( दो ) . - दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 24 की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, श्री सुरेन्द्र कुमार सक्सेना , अधिवक्ता, राजगढ़ को राजगढ़ सत्र खण्ड राजस्व जिले हेतु अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/अतिरिक्त लोक अभियोजक कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये एतद्वारा नियुक्त करता है.
यह नियुक्ति सामान्य पदावधि समाप्त होने के पूर्व बिना कोई कारण बताये किसी भी समय कोई सूचना दिए बिना समाप्त की जा सकती है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. के. वैद्य, सचिव.
2656
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जुलाई 2016
वाणिज्यिक कर विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 25 जून 2016
क्र. एफ ए 6-17-2015-1- पाँच. राज्य शासन, एतद्वारा , श्री ए. के. मिश्रा, सेवानिवृत्त संचालक, वाणिज्यिक कर को मध्यप्रदेश वैट अधिनियम, 2002 की धारा 4 एवं मध्यप्रदेश वेट नियम, 2006 के नियम 4 में निहित प्रावधान अनुसार मध्यप्रदेश वाणिज्यिक कर अपील बोर्ड में लेखा सदस्य के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 5 वर्ष की पदावधि अथवा 65 वर्ष की आयु ( जो भी पहले हो) तक के लिये नियुक्त किया जाता है . श्री मिश्रा का मुख्यालय , इन्दौर नियत किया जाता है.
2. श्री ए. के. मिश्रा, सदस्य के रूप में मध्यप्रदेश वेट नियम, 2006 के नियम 4( 6 ) में किए गए प्रावधान अनुसार वेतन प्राप्त करेंगे. अर्थात् श्री मिश्रा सदस्य रूप में सचिव को देय मासिक वेतन एवं भत्ते आहरित करेंगे , जिसमें से उन्हें दी जा रही मासिक पेंशन कम कर दी जाएगी .
क्र. एफ ए 6-17-2015-1- पाँच. राज्य शासन, एतद्वारा , मध्यप्रदेश वैट अधिनियम , 2002 की धारा 4 एवं मध्यप्रदेश वेट नियम, 2006 के नियम 4 में निहित प्रावधान अनुसार मध्यप्रदेश वाणिज्यिक कर अपील बोर्ड में श्री राघवेन्द्र दुबे, से. नि. अपर आयुक्त, वाणिज्यिक कर को अतिरिक्त लेखा सदस्य के पद पर तथा मान. उच्च न्यायालय से प्राप्त पैनल में से श्री अवधेश कुमार पाण्डेय, से. नि. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पन्ना को अपील बोर्ड में अतिरिक्त न्यायिक सदस्य के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 31 मार्च 2018 तक के लिये अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है .
2. श्री राघवेन्द्र दुबे, अतिरिक्त लेखा सदस्य एवं श्री अवधेश कुमार पाण्डेय, अतिरिक्त न्यायिक सदस्य का मुख्यालय इंदौर नियत किया जाता है.
3. श्री राघवेन्द्र दुबे, मध्यप्रदेश वेट नियम, 2006 के नियम 4(6 ) तथा श्री अवधेश कुमार पाण्डेय, मध्यप्रदेश वेट नियम, 2006 के नियम 4( 5 ) में निहित प्रावधान अनुसार वेतन प्राप्त करेंगे.
भोपाल , दिनांक 1 जुलाई 2016
क्र. एफ ए 6-17-2015-1- पाँच. विभाग के आदेश क्रमांक एफ ए 6-17-2015-1- पांच, दिनांक 25 जून 2016 द्वारा श्री अवधेश कुमार पाण्डेय, से. नि. जिला एवं सत्र न्यायाधीश पन्ना को म. प्र . वाणिज्यिक कर अपील बोर्ड में अतिरिक्त न्यायिक सदस्य के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक 31 मार्च 2018 तक के लिये अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाकर श्री पाण्डेय का मुख्यालय इंदौर नियत किया गया था.
2. राज्य शासन , एतद्वारा , उक्त आदेश में आंशिक संशोधन कर श्री अवधेश कुमार पाण्डेय, अतिरिक्त न्यायिक सदस्य का मुख्यालय इन्दौर के स्थान पर भोपाल निर्धारित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अरूण परमार, उपसचिव.
संस्कृति विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 2 जुलाई 2016
क्र. एफ- 11-24-2016- तीस.- राज्य शासन की यह राय है कि नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट किये गये प्राचीन स्मारक, पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष को विनष्ट किये जाने, क्षतिग्रस्त किये जाने, परिवर्तित किये जाने, विरूपित किये जाने, हटाये जाने, तितर - बितर किये जाने या उनका अपक्षय होने से संरक्षित करना आवश्यक है.
2. अतएव , मध्यप्रदेश एन्शीयेन्ट मान्युमेन्टस एण्ड आर्योलॉजीकल साईट्स एण्ड रिमेन्स एक्ट, 1964 ( क्रमांक 12 सन् 1964 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , एतद्वारा दो माह पश्चात् उक्त प्राचीन स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक के रूप में घोषित करने के अपने आशय की सूचना देता है.
3. किसी भी ऐसी आपत्ति पर, जो इस संबंध में उक्त प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष में हित रखने वाले किसी व्यक्ति से इस सूचना के " मध्यप्रदेश राजपत्र " में प्रकाशित होने के दिनांक से एक माह की कालावधि समाप्त होने के पूर्व प्राप्त हो , राज्य शासन द्वारा विचार किया जाएगा:-
2657
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जुलाई 2016
भाग 1 ]
अनुसूची
तहसील
स्थल जिला
राज्य
स्मारक का नाम
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
क्षेत्रफल
राजस्व खण्ड
स्वामित्व धार्मिक पूजा के अधीन है अथवा नहीं क्रमांक जिसे संरक्षक में सम्मिलित करना है
(9)
(8)
(7)
(6)
हाँ
शासकीय
प्राचीन किला
मालथौन
मालथौन
मध्यप्रदेश
सागर
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल , दिनांक 6 जून 2016
क्र. एफ 1-2-2012- छप्पन. विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 30 सितम्बर 2014 द्वारा जारी की गई प्रदेश की मध्यप्रदेश बीपीओ/बीपीएम उद्योग निवेश नीति 2014 के हिन्दी अनुवाद में उल्लेखित उपलब्ध छूट/प्रोत्साहन संबंधी प्रावधान कि कंडिका क्रमांक ( 5 ) स्टाम्प शुल्क रियायतें- ख- को राज्य शासन द्वारा समसंख्यक आदेश दिनांक 30 सितम्बर 2014 से जारी अंग्रेजी अनुवाद ( जिसे मंत्रि परिषद् के समक्ष निर्णय हेतु रखी गई संक्षेपिका के साथ प्रस्तुत किया गया था ) के समान करने हेतु उक्त कंडिका को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है :-
ख. वित्तीय संस्थाओं, शासकीय एजेंसियों/निजी क्षेत्र द्वारा या कि ओर निष्पादित पट्टे/विक्रय के ऐसे दस्तावेजों जिनके द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी निवेश क्षेत्र में भूमि/ परिसर सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी की नई इकाई के पक्ष में अंतरित की जाती है , पर स्टाम्प ड्यूटी ओर रजिस्ट्रेशन शुल्क से छूट इस शर्त पर प्राप्त होगी कि ऐसी नई इकाई को संसूचित एजेंसी द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी इकाई प्रमाणित किया गया हो.
क्र. एफ 1-2-2012- छप्पन. विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 30 सितम्बर 2014 द्वारा जारी की गई प्रदेश की सूचना प्रौद्योगिकी निवेश नीति 2012 ( संशोधित 2014 ) के हिन्दी अनुवाद में उल्लेखित उपलब्ध छूट/प्रोत्साहन संबंधी प्रावधान कि कंडिका क्रमांक ( 5 ) स्टाम्प शुल्क रियायतें- ख- को राज्य शासन द्वारा समसंख्यक आदेश दिनांक 30 सितम्बर 2014 से जारी अंग्रेजी ख. नं . 351 2.07 हे. आबादी में स्थित है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजेश प्रसाद मिश्र, सचिव.
अनुवाद ( जिसे मंत्रि परिषद् के समक्ष निर्णय हेतु रखी गई संक्षेपिका के साथ प्रस्तुत किया गया था ) के समान करने हेतु उक्त कंडिका को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है :-
ख. वित्तीय संस्थाओं, शासकीय एजेंसियों/निजी क्षेत्र द्वारा या कि ओर निष्पादित पट्टे/विक्रय के ऐसे दस्तावेजों जिनके द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी निवेश क्षेत्र में भूमि/ परिसर सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी की नई इकाई के पक्ष में अंतरित की जाती है , पर स्टाम्प ड्यूटी ओर रजिस्ट्रेशन शुल्क से छूट इस शर्त पर प्राप्त होगी कि ऐसी नई इकाई को संसूचित एजेंसी द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी इकाई प्रमाणित किया गया हो.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, चन्द्रेखर वालिम्बे, उपसचिव.
स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल , दिनांक 12 जुलाई 2016
क्र. एफ 74-4-1999- बीस-2 .- राज्य शासन , एतद्वारा केम्ब्रिज स्कूल भोपाल की प्रबंध मंडल की नियमावली 3 में दिये गये प्रावधानों के तहत् इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-74-4- 1999-बीस-2 , दिनांक 12 सितम्बर 2012 के द्वारा नामांकित किये गये अशासकीय सदस्यों का नामांकन निरस्त करते हुए निम्नानुसार सदस्यों को नामांकित करता है :-
1. सदस्य 3(ए) 1. श्री सत्यार्थ प्रकाश अग्रवाल , महामंत्री , भाजपा भोपाल, निवास 2/13 , सौरभ कालोनी , चाँदबड़ , भोपाल, म. प्र.
[ भाग 1 2658
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जुलाई 2016
जेल विभाग
2. श्री गोपाल तिवारी, मण्डल अध्यक्ष , बसस्टेण्ड भाजपा, भोपाल निवास 142, मेनरोड, इब्राहिमगंज, भोपाल.
मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल , दिनांक 12 जुलाई 2016 3. श्री नंद किशोर राठौर, उपाध्यक्ष, भाजपा भोपाल , निवास 87 , पटेल नगर, भारत टाकीज के पास , भोपाल .
2. शासकीय एवं पदेन सदस्य
3(बी) 4. प्रमुख सचिव/ सचिव, म. प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग.
क्र. एफ 06-16-2002- तीन- जेल. जेल प्रिजन्स एक्ट, 1894 की धारा ( 3 ) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , एतद्वारा , नीलम पार्क एवं यादगार -ए- शांहजानी पार्क, भोपाल को दिनांक 18-7-2016 से दिनांक 29-7-2016 तक के लिये अस्थायी जेल घोषित करता है .
3(सी) 5. आयुक्त, लोक शिक्षण, भोपाल म. प्र.
3 (डी) 6. प्राचार्य केम्ब्रिज स्कूल भोपाल यथावत् रहेंगे .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , दशरथं कुमार, उपसचिव.
3. दानदाता सदस्य
महिला एवं बाल विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल 3(ई ) 7. श्री अनिल अजमेरा , सामाजिक कार्यकर्ता, निवास एस -2, रामेश्वर अपार्टमेंट, लालघाटी भोपाल.
भोपाल, दिनांक 13 जुलाई 2016 8. श्री ललित तांतेड, सामाजिक कार्यकर्ता, निवास ए-25, विजयनगर, लालघाटी, एयरपोर्ट रोड, भोपाल.
4. विधायकगण
3(एफ) 9. श्री उमाशंकर गुप्ता, मान. विधायक, भोपाल निवास- ई- 22-45 बंगले, भोपाल.
क्र. एफ 9-1-2016- पचास- 1.- मध्यप्रदेश राज्य महिला आयोग अधिनियम, 1995 ( क्रमांक 20 सन् 1996) की धारा 3 की उपधारा (2) (क) सहपठित धारा 4 की उपधारा ( 4 ) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा श्रीमती गंगा उईके, पत्नि स्व. श्री सज्जन सिंह, निवासी ग्राम भौरा, तह. शाहपुर, जिला बैतूल को आयोग का सदस्य नियुक्त करता है.
10. श्री विष्णु खत्री, मान. विधायक, बैरसिया भोपाल निवास मुंशी प्रेमचन्द्र परिसर, बीडीए कालोनी, एयरपोर्ट रोड, भोपाल.
2. श्रीमती उईके का मध्यप्रदेश राज्य महिला आयोग में सदस्य के रूप में कार्यकाल , इस अधिसूचना जारी होने के दिनांक से दो वर्ष की कालावधि या वर्तमान आयोग का कार्यकाल की अवधि तक जो भी पहले हो, तक रहेगा.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, प्रमोद सिंह, उपसचिव.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रवीन्द्र सिंह, उपसचिव.
राजस्व विभाग
कार्यालय, कलेक्टर, जिला रीवा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
रीवा, दिनांक 28 जून 2016
क्र. 122.- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 ( संख्या 20 , 1959 ) की धारा 2 ( 1 ) की उपधारा ( य-5 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा नीचे दर्शाये अनुसूची में स्तंभ ( 1 ) में वर्णित भूमि के भाग को स्तंभ ( 2 ) में दर्शित नाम से तहसील मऊगंज, जिला रीवा के अंतर्गत राजस्व ग्राम घोषित किया जाता है:-
अनुसूची
राजस्व ग्राम का नाम एवं पटवारी हल्का नम्बर
(2)
भू- भाग का विवरण ( मूल ग्राम का व पटवारी हल्का नम्बर एवं इसके पृथक् किया गया क्षेत्रफल ) (1)
प.ह.नं.
क्र.
प.ह.नं.
क्र.
नवीन ग्राम का नाम
मूल ग्राम से पृथक् किया गया क्षेत्रफल ( हेक्टर में )
राजस्व मूल ग्राम का नाम
(4)
(5)
(2)
1
(7) 06 (3) 06
342.824
(6) भटठा टोला
(1) 1
ढनगन 2659
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जुलाई 2016
भाग 1 ]
क्र. 123.- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 ( संख्या 20, 1959 ) की धारा 2 ( 1 ) की उपधारा ( य -5 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा नीचे दर्शाये अनुसूची में स्तंभ ( 1 ) में वर्णित भूमि के भाग को स्तंभ ( 2 ) में दर्शित नाम से तहसील सेमरिया, जिला रीवा के अंतर्गत राजस्व ग्राम घोषित किया जाता है:-
अनुसूची भू- भाग का विवरण ( मूल ग्राम का व पटवारी हल्का नम्बर एवं इसके पृथक् किया गया क्षेत्रफल )
(1)
प.ह.नं.
क्र.
मूल ग्राम से पृथक् किया गया क्षेत्रफल ( हेक्टर में )
राजस्व मूल ग्राम का नाम
(4)
(3)
(1)
22
730.268 (2) बरौ
1
राजस्व ग्राम का नाम एवं पटवारी हल्का नम्बर (2)
प.ह.नं.
क्र.
नवीन ग्राम का नाम
(6)
(7) 22 (5) 1
चन्द्रपुर
क्र. 124. - मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता , 1959 ( संख्या 20 , 1959 ) की धारा 2 ( 1 ) की उपधारा ( य-5 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा नीचे दर्शाये अनुसूची में स्तंभ ( 1 ) में वर्णित भूमि के भाग को स्तंभ ( 2 ) में दर्शित नाम से तहसील नईगढ़ी, जिला रीवा के अंतर्गत राजस्व ग्राम घोषित किया जाता है:-
अनुसूची भू- भाग का विवरण ( मूल ग्राम का व पटवारी हल्का नम्बर एवं इसके पृथक् किया गया क्षेत्रफल )
(1)
प.ह.नं.
क्र.
मूल ग्राम से पृथक् किया गया क्षेत्रफल ( हेक्टर में )
राजस्व मूल ग्राम का नाम
(3)
(4) 717.052
41
(1) 1
करह (2)
राजस्व ग्राम का नाम एवं पटवारी हल्का नम्बर (2)
प.ह.नं.
क्र.
नवीन ग्राम का नाम
(7)
(6)
41 (5) 1
खैरागढ़
राहुल जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला मन्दसौर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग मन्दसौर, दिनांक 8 जुलाई 2016 प्रारंभिक सूचना
[ अंतर्गत धारा -11 भूमि-अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम का 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) ]
क्र. 2043-रीडर- 2016- प्र.क्र. 16-अ-82-15-16.- चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग की आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति अधिसूचना दिनांक 12 नवम्बर 2014 एवं राजपत्र दिनांक 14 नवम्बर 2014 के अन्तर्गत राज्य सरकार के विभिन्न विभागों एवं उपक्रमों की सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निर्माण की जाने वाली अधोसंरचनाओं के लिये समय - समय पर निजी भूमि की आवश्यकता पड़ती है. इस नीति के अन्तर्गत राज्य शासन के विभाग उपक्रम कार्यपालन यंत्री, गांधीसागर बांध संभाग गांधीसागर की भानपुरा बांयी तट नहर योजना के लिये ग्राम नीमथूर, तहसील भानपुरा , जिला मंदसौर की निजी भूमि की आवश्यकता है. इसका विवरण निम्नानुसार है तथा इसके भूमि स्वामी/ भूमि स्वामियों के द्वारा नीति की कंडिका 10 के अन्तर्गत अर्जन हेतु निर्धारित प्रारूप " ख " में सहमति मुझे प्रस्तुत कर दी गई है.
क्रय नीति की आपसी सहमति से भूमि क्रय कण्डिका 11 ( 1 ) के अन्तर्गत सर्वसाधारण की सूचना के लिये यह सूचना जारी की जाती है कि नीति के अन्तर्गत अर्जित की जा रही भूमि एवं विभाग के पक्ष में क्रय किये जाने पर विचार किया जा रहा है. यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो वह सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में अपनी आपत्ति 2660
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 जुलाई 2016
अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में अवकाश के दिनों को छोड़कर कार्यालयीन समय में आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है. नियत अवधि के पश्चात् प्राप्त होने वाली आपत्तियों को ना तो स्वीकार किया जावेगा ओर ना ही उन पर किसी प्रकार का विचार किया जावेगा.
अर्जन की जाने वाली भूमि का विवरण
जिला- मंदसौर, तहसील भानपुरा , ग्राम- नीमथूर , क्षेत्रफल रकबा 1.399 हे.
अनुसूची ( 1 )
विवरण
स.क्र.
(2)
(1)
1
नीमथूर
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे . )
असिंचित
सिंचित
कुल
(5)
(4)
(3)
0.000
1.399 1.399
0.000
1.399 1.399
योग .
अनुसूची ( 1 )
भानपुरा नहर परियोजना यूनिट- II
स.क्र. प्रभावित कृषक का नाम
खसरा नम्बर
(3) (2)
(1)
610/1 1 बालाराम धापूबाई पिता धन्नालाल सुन्दरबाई बैवा धन्नालाल जाति अहीर.
610/2 2 भुवानीलाल पिता नाथूलाल जाति अहीर पता निमथूर.
613 3 दीनचंद पिता कंवरलाल जाति महाजन पता निमथूर.
612 4 प्रेमबाई पति रमेशचंद जाति कुल्मी पता बोरदा.
616/1/1 5 बापूलाल पिता चुन्नीलाल जाति अहीर पता निमथूर.
617 6 संतोषकुमार, सुरेशकुमार, प्रमोदकुमार कमल कुमार, किर्तीकुमार पिता देवीदास जाति बैरागी पता निमथूर.
620 7 रामकिशन पिता चर्तुभूज जाति अहीर पता निमथूर.
621/1 8 देवीलाल पिता माधूलाल जाति माली पता निमथूर.
621/2 9 गोपाल बालाराम पिता कारू जाति गुजर पता निमथूर.
10
622 रूकमणी बाई बैवा रामगोपाल जाति कुल्मी पता वोरदा.
कुल रकबा
प्रभावित भूमि
कुल भूमि का रकबा (हेक्टर में)
असिंचित (6)
सिंचित (7) (4)
सिंचित (5)
0.000
0.161
0.161 1.693
0.000
0.252 0.252
1.693
0.000
0.040 0.040
0.889
0.032
0.000
0.032 0.889
0.060
0.060 0.592
0.000
0.368 1.212
0.368
0.000
0.275
0.275
2.039
0.135
0.000
0.135 1.045
0.032
0.000
0.032 1.045
0.000
0.044 4.098
0.044
0.000
1.399
15.59
1.399 नोट. भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी , उपखण्ड, गरोठ के कार्यालय में किया जा सकता है.
2661
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जुलाई 2016
भाग 1 ]
[ अंतर्गत धारा-11 भूमिअर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम का
2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) ]
क्र. 2049- रीडर- 2016-प्र.क्र. 17- अ-82-15-16.- चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग की आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति अधिसूचना दिनांक 12 नवम्बर 2014 एवं राजपत्र दिनांक 14 नवम्बर 2014 के अन्तर्गत राज्य सरकार के विभिन्न विभागों एवं उपक्रमों की सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निर्माण की जाने वाली अधोसंरचनाओं के लिये समय - समय पर निजी भूमि की आवश्यकता पड़ती है. इस नीति के अन्तर्गत राज्य शासन के विभाग/उपक्रम कार्यपालन यंत्री, गांधीसागर बांध संभाग गांधीसागर की भानपुरा बांयी तट नहर योजना के लिये ग्राम रतनपुरा , तहसील भानपुरा , जिला मंदसौर की निजी भूमि की आवश्यकता है. इसका विवरण निम्नानुसार है तथा इसके भूमि स्वामी/ भूमि स्वामियों के द्वारा नीति की कंडिका 10 के अन्तर्गत अर्जन हेतु निर्धारित प्रारूप " ख " में सहमति मुझे प्रस्तुत कर दी गई है.
क्रय नीति की आपसी सहमति से भूमि क्रय कण्डिका 11 ( 1 ) के अन्तर्गत सर्वसाधारण की सूचना के लिये यह सूचना जारी की जाती है कि नीति के अन्तर्गत अर्जित की जा रही भूमि एवं विभाग के पक्ष में क्रय किये जाने पर विचार किया जा रहा है. यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो वह सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में अपनी आपत्ति अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में अवकाश के दिनों को छोड़कर कार्यालयीन समय में आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है. नियत अवधि के पश्चात् प्राप्त होने वाली आपत्तियों को ना तो स्वीकार किया जावेगा और न ही उन पर किसी प्रकार का विचार किया जावेगा.
अर्जन की जाने वाली भूमि का विवरण जिला- मंदसौर, तहसील भानपुरा, ग्राम -रतनपुरा , क्षेत्रफल रकबा 0.200 हे.
अनुसूची ( 1 )
विवरण
स.क्र.
(2)
(1)
1
रतनपुरा
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा ( हे. में)
असिंचित
सिंचित
(4)
कुल (5) (3)
0.200 0.200
0.000
0.000
0.200 योग . 0.200
अनुसूची ( 1 )
भानपुरा नहर परियोजना यूनिट- II
स.क्र. प्रभावित कृषक का नाम
खसरा नम्बर
(3) (2)
(1)
793/6 1 दुर्गा बाई बैवा कारुलाल ललीता बाई अंगूरी बाई, झम्पू बाई , संजा बाई, लक्ष्मीबाई पिता कारुलाल जाति मीना निवासी पता धनकपुरा भूस्वामी .
योग .
प्रभावित भूमि
कुल भूमि का रकबा
असिंचित
(हेक्टर में)
कुल
(7) (4)
सिंचित (5)
(6)
0.000
0.200 0.200
1.254
0.200 0.200
0.000
1.254
नोट .- भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी , उपखण्ड गरोठ के कार्यालय में किया जा सकता है.
[ भाग 1 2662
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 जुलाई 2016
[अंतर्गत धारा -11 भूमि-अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम का
2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) ]
क्र. 2053- रीडर- 2016-प्र.क्र. 18 - अ-82-15-16.- चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग की आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति अधिसूचना दिनांक 12 नवम्बर 2014 एवं राजपत्र दिनांक 14 नवम्बर 2014 के अन्तर्गत राज्य सरकार के विभिन्न विभागों एवं उपक्रमों की सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निर्माण की जाने वाली अधोसंरचनाओं के लिये समय - समय पर निजी भूमि की आवश्यकता पड़ती है. इस नीति के अन्तर्गत राज्य शासन के विभाग उपक्रम कार्यपालन यंत्री, गांधीसागर बांध संभाग गांधीसागर की भानपुरा बांयी तट नहर योजना के लिये ग्राम ढाबला माधौसिंह , तहसील भानपुरा , जिला मंदसौर की निजी भूमि की आवश्यकता है. इसका विवरण निम्नानुसार है तथा इसके भूमि स्वामी/ भूमि स्वामियों के द्वारा नीति की कंडिका 10 के अन्तर्गत अर्जन हेतु निर्धारित प्रारूप " ख " में सहमति मुझे प्रस्तुत कर दी गई है.
क्रय नीति की आपसी सहमति से भूमि क्रय कण्डिका 11 ( 1 ) के अन्तर्गत सर्वसाधारण की सूचना के लिये यह सूचना जारी की जाती है कि नीति के अन्तर्गत अर्जित की जा रही भूमि एवं विभाग के पक्ष में क्रय किये जाने पर विचार किया जा रहा है. यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो वह सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में अपनी आपत्ति अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में अवकाश के दिनों को छोड़कर कार्यालयीन समय में आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है. नियत अवधि के पश्चात् प्राप्त होने वाली आपत्तियों को ना तो स्वीकार किया जावेगा और न ही उन पर किसी प्रकार का विचार किया जावेगा.
अर्जन की जाने वाली भूमि का विवरण जिला- मंदसौर, तहसील भानपुरा , ग्राम- ढाबला माधौसिंह , क्षेत्रफल रकबा 3.270 हे.
अनुसूची ( 1 )
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा ( हे. में ) विवरण
स.क्र.
असिंचित
कुल (5)
सिंचित (3)
(4)
(2)
(1)
3.270
0.000
3.270 ढाबला माधौसिंह
1
3.270
0.000
योग 3.270
अनुसूची ( 1 )
भानपुरा नहर परियोजना यूनिट- II
प्रभावित भूमि स.क्र . प्रभावित कृषक का नाम
खसरा नम्बर
कुल भूमि का रकबा
सिंचित
असिंचित
(हेक्टर में)
कुल (7)
(6)
(5)
(3)
(4)
(2)
(1)
0.380
0.380
4.047
611
1 नूरमोहम्मद गनी मोहम्मद चांद मोहम्मद अब्बदुल रहमान करिम मोहम्मद गफुर मोहम्मद पिता हुसैन जाति मुसलमान निवासी पता सानडा भूमिस्वामी.
0.176
0.176
1.716
631
2 प्रभु पिता किशन जाति धाकड पता
0.266
0.266
2.485
635/मिन 1
निवासी ढाबला भूमिस्वामी.
0.094
0.094
2.803
671/मिन 1
3 ज्ञानकुंवर पति सुरेन्द्रसिंह शक्तावत जाति राजपूत पता हाल मुकाम आर.टी.एम. के पास शिवपुरा कोटा राजस्थान भूमिस्वामी.
0.416
2.962
0.416
670/मिन 1
4 शिवराजसिंह पिता अमरसिंह बृजकुंवर बैवा दिलीप सिंह जाति राजपूत पता निवासी ढाबला भूमिस्वामी.
2663
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जुलाई 2016
भाग 1 ]
(3) (2)
(1)
669 5 श्रीराम शौभाराम पिता देवीलाल व देरूबाई बैवा देवीलाल जाति धाकड़ निवासी पता ढाबला भूमिस्वामी.
668 6 राजेश कुमार पिता श्रीराम जाति धाकड़ निवासी पता ढाबला भूमिस्वामी.
661/2 7 रामलाल पिता गौरीलाल जाति धाकड़ निवासी पता ढाबला भूमि स्वामी.
661/1 8 शारदा बाई पति जीतमल जाति धाकड़ पता निवासी रामगंजमण्डी राजस्थान भूमिस्वामी.
659 9 जीनमल राधेश्याम गोपाल पिता गोपीलाल जाति धाकड़ पता निवासी मदनपुरा राजस्थान भूमिस्वामी.
658/1 10 शिवलाल पिता काशीराम जाति धाकड़ पता निवासी ग्राम हाल मुकाम बीडगांव भूमिस्वामी.
657/2 11
658/2 रामेश्वर पिता काशीराम जाति धाकड़ पता निवासी ग्राम हाल मुकाम बीड़गांव भूमिस्वामी.
737 12 नन्दलाल गौपीलाल सुखाबाई कमला बाई पिता लक्ष्मण देवु बाई बैवा लक्ष्मण जाति बलाई निवासी ग्राम ढाबला भूमिस्वामी.
744/1/2 13 वन्दना पति उमेन्द्र जाति सिधी पता निवासी कैथूली मजरा गुलाबनगर भूमिस्वामी.
742 14 सुआ बाई पति परथी जाति बंजारा पता निवासी ग्राम कैथूली मजरा गुलाबनगर भूमिस्वामी भू- राजस्व.
738 15 प्रताप पिता देवी लाल जाति गुजर पता निवासी ढाबला माधोसिंह भूस्वामी.
744/1/1 16 रेशमबाई पति रामसिंह जाति सिन्धी निवासी केथुली भू-स्वामी.
कुल रकबा
(7)
(6)
(5)
(4)
0.176 0.176
0.607
0.042 0.922
0.042
0.387 0.387
1.411
0.032 2.822
0.032
0.262 0.262
3.577
0.118 0.509
0.118
0.102 0.330
0.102
0.198 1.346
0.198
0.144 0.144
0.655
0.118 0.522
0.118
0.153 0.153
2.152
0.088 0.088
1.668
0.118 0.522
0.118
3.270 3.270
25.179
नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी , उपखण्ड, गरोठ के कार्यालय में किया जा सकता है.
2664
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जुलाई 2016
[अंतर्गत धारा-11 भूमि-अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम का
2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) ]
क्र. 2057 - रीडर - 2016-प्र.क्र. 19-अ-82-15-16.-चूंकि, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग की आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति अधिसूचना दिनांक 12 नवम्बर 2014 एवं राजपत्र दिनांक 14 नवम्बर 2014 के अन्तर्गत राज्य सरकार के विभिन्न विभागों एवं उपक्रमों की सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निर्माण की जाने वाली अधोसंरचनाओं के लिये समय - समय पर निजी भूमि की आवश्यकता पड़ती है. इस नीति के अन्तर्गत राज्य शासन के विभाग/उपक्रम कार्यपालन यंत्री, गांधीसागर बांध संभाग गांधीसागर की भानपुरा बांयी तट नहर योजना के लिये ग्राम कैथूली, तहसील भानपुरा , जिला मंदसौर की निजी भूमि की आवश्यकता है. इसका विवरण निम्नानुसार है तथा इसके भूमि स्वामी/ भूमि स्वामियों के द्वारा नीति की कंडिका 10 के अन्तर्गत अर्जन हेतु निर्धारित प्रारूप " ख " में सहमति मुझे प्रस्तुत कर दी गई है.
क्रय नीति की आपसी सहमति से भूमि क्रय कण्डिका 11 ( 1 ) के अन्तर्गत सर्वसाधारण की सूचना के लिये यह सूचना जारी की जाती है कि नीति के अन्तर्गत अर्जित की जा रही भूमि एवं विभाग के पक्ष में क्रय किये जाने पर विचार किया जा रहा है. यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो वह सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में अपनी आपत्ति अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में अवकाश के दिनों को छोड़कर कार्यालयीन समय में आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है. नियत अवधि के पश्चात् प्राप्त होने वाली आपत्तियों को ना तो स्वीकार किया जावेगा और न ही उन पर किसी प्रकार का विचार किया जावेगा.
अर्जन की जाने वाली भूमि का विवरण
जिला- मंदसौर, तहसील भानपुरा , ग्राम- कैथूली , क्षेत्रफल रकबा 2.575 हे.
अनुसूची ( 1 )
विवरण
स.क्र.
(1)
(2)
1
कैथूली
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा ( हे. में)
असिंचित
कुल
(5) सिंचित (3)
(4)
2.575 2.575
0.000
2.575
0.000
योग .
2.575
अनुसूची ( 1 )
भानपुरा नहर परियोजना यूनिट- II
स.क्र. प्रभावित कृषक का नाम
खसरा नम्बर
(3) (2)
(1)
10/2 1 श्यामलाल, प्रेमचन्द्र, नानूराम पिता जीवा व खेमीबाई बैवा जीवा, कमलाबाई बैवा प्रकाश , जीतमल पिता प्रकाश पवन राहुल नखराबाई , कैलाशीबाई पिंकी पिता प्रकाश ना. बा. सरपरस्त माता कमलाबाई बैवा प्रकाश जाति बंजारा चमार निवासी पता भगवानपुरा भूमिस्वामी.
40/2 2 ललिता बाई पति मुरारीलाल जाति अहीर निवासी पता भगवानपुरा भूमिस्वामी.
39 3 श्यामबिहारी पिता मुरारीलाल जाति अहीर निवासी पता भगवानपुरा भूमिस्वामी.
40/1 4 रामप्रहलाद पिता मुरारीलाल जाति अहीर निवासी पता भगवानपुरा भूमिस्वामी.
प्रभावित भूमि
कुल भूमि का रकबा
(हेक्टर में)
कुल (7) असिंचित (5)
सिंचित (6)
(4)
0.032 0.344
0.032
0.163 0.163
1.226
0.252 0.316
0.252
0.102
0.102 1.226 2665
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जुलाई 2016
भाग 1 ]
(6)
(7)
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
0.372
0.372
4.264
5
80/1
मनोहरसिंह पिता नरवर सिंह जाति राजपूत निवासी पता गोविन्दा ( राजस्थान ) भूमिस्वामी.
0.016
0.016
78/2
0.164
6 मोहनलाल पिता पन्नालाल जाति अहीर निवासी पता भगवानपुरा भूमिस्वामी.
0.280
0.280
3.917
7
77
सज्जनबाई पति मोहनलाल जाति अहीर निवासी पता भगवानपुरा भूमि स्वामी.
0.126
102/1/1
0.674
0.126
8 श्यामलाल पिता हिरालाल जाति अहीर निवासी पता भगवानपुरा भूमिस्वामी.
0.048
1.502
0.048
102/1/2
9 बनवारी लाल पिता हीरालाल जाति अहीर निवासी पता भगवानपुरा भूमिस्वामी.
0.271
0.271
102/1/3
1.502
10 मुकुट बिहारी पिता हीरालाल जाति अहीर निवासी पता भगवानपुरा भूमिस्वामी.
0.332
0.332
68/2
4.677
11 घनश्याम पिता नन्दलाल जाति धाकड निवासी पता भीमपुरा भूमिस्वामी.
0.211
0.211
105/2
1.489
12 प्रभुलाल पिता भुवाना लक्ष्मीनारायण पिता मांगीलाल जाति धाकड निवासी पता भगवानपुरा भूमिस्वामी.
0.370
0.370
4.070
118/मिन 1
13 कारीबाई पिता घासी जाति धाकड निवासी पता भगवानपुरा भूमिस्वामी.
2.575
25.371
2.575
कुल रकबा
नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, उपखण्ड गरोठ के कार्यालय में किया जा सकता है.
[ अंतर्गत धारा -11 भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम का 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) ]
क्र. 2061 -रीडर - 2016-प्र.क्र. 20-अ-82-15-16.- चूंकि, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग की आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति अधिसूचना दिनांक 12 नवम्बर 2014 एवं राजपत्र दिनांक 14 नवम्बर 2014 के अन्तर्गत राज्य सरकार के विभिन्न विभागों एवं उपक्रमों की सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निर्माण की जाने वाली अधोसंरचनाओं के लिये समय - समय पर निजी भूमि की आवश्यकता पड़ती है. इस नीति के अन्तर्गत राज्य शासन के विभाग उपक्रम कार्यपालन यंत्री , गांधीसागर बांध संभाग गांधीसागर की भानपुरा बांयी तट नहर योजना के लिये ग्राम कैथूली , तहसील भानपुरा जिला मंदसौर की निजी भूमि की आवश्यकता है. इसका विवरण निम्नानुसार है तथा इसके भूमि स्वामी/ भूमि स्वामियों के द्वारा नीति की कंडिका 10 के अन्तर्गत अर्जन हेतु निर्धारित प्रारूप " ख " में सहमति मुझे प्रस्तुत कर दी गई है.
क्रय नीति की आपसी सहमति से भूमि क्रय कण्डिका 11 ( 1 ) के अन्तर्गत सर्वसाधारण की सूचना के लिये यह सूचना जारी की जाती है कि नीति के अन्तर्गत अर्जित की जा रही भूमि एवं विभाग के पक्ष में क्रय किये जाने पर विचार किया जा रहा है . यदि किसी व्यक्ति 2666
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जुलाई 2016
को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो वह सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में अपनी आपत्ति अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में अवकाश के दिनों को छोड़कर कार्यालयीन समय में आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है. नियत अवधि के पश्चात् प्राप्त होने वाली आपत्तियों को ना तो स्वीकार किया जावेगा और न ही उन पर किसी प्रकार का विचार किया जावेगा .
अर्जन की जाने वाली भूमि का विवरण
जिला- मंदसौर, तहसील भानपुरा , ग्राम- कैथूली , क्षेत्रफल रकबा 3.210 हे. '
अनुसूची ( 1 )
विवरण
स.क्र.
(2)
(1)
1
कैथूली
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा ( हे. में )
योग
असिंचित
सिंचित
(5)
(4)
(3)
3.210 3.210
0.000
3.210
0.000
3.210
योग
अनुसूची ( 1 )
भानपुरा नहर परियोजना यूनिट- II
स.क्र. प्रभावित कृषक का नाम
खसरा नम्बर
(3) (2)
(1)
512 1 बालमुकुन्द पिता किशनलाल जाति ब्राम्हण पता निवासी कैथूली भू-स्वामी.
491 2 सत्यनारायण पिता मांगीलाल जाति ब्राम्हण निवासी कैथूली भू-स्वामी.
490/2 3 धापूबाई पति मांगीलाल जाति ब्राम्हण निवासी कैथूली भू-स्वामी.
420/2 4 राजेन्द्रसिंह पिता भानसिंह जाति राजपूत पता कैथूली भू-स्वामी.
419/1 5 भुलीबाई पिता देवीलाल जाति अहीर पता कैथूली भू-स्वामी.
423 6 धापूबाई बेवा मांगीलाल, जीवराज, सत्यनारायण , शकुन्तला बाई, संतोष बाई उषाबाई, विद्या बाई , बविता बाई, पिता मांगीलाल जाति ब्राम्हण निवासी पता कैथूली भू-स्वामी .
421/2 7 हेमराज पिता नन्दा जाति गुर्जर पता कैथूली भू-स्वामी.
प्रभावित भूमि
कुल भूमि का रकबा (हेक्टर में)
योग (7)
असिंचित (6)
सिंचित (5)
(4)
0.032 0.032
0.372
0.170
0.170
0.490
0.131 2.023
0.131
0.038 0.235
0.038
0.086
0.086
0.493
0.090
0.090
0.906
0.012
0.012
2.023 2667 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 जुलाई 2016
(7)
(6)
(3)
(5)
(2)
(4)
(1)
0.230
0.230
422
0.991
8 शोभाराम पिता भवानीराम जाति चमार पता कैथूली भू-स्वामी.
0.137
0.137
425/1
0.917
9 प्रहलाद, प्रकाश, शांतिबाई, पिता चतुरभुज व धापू बाई बेवा चतुर्भज जाति चमार पता कैथूली भू-स्वामी.
0.064
0.064
425/2
0.305
10 मुरारीलाल पिता जानकीलाल जाति अहीर पता कैथूली भू-स्वामी.
0.058
0.058
1.085
274/2-1
11 शम्भुलाल पिता बापूलाल जाति धाकड पता भीमपुरा भू- स्वामी.
0.008
0.008
289
2.298
12 ललीता बाई पति मुरारीलाल जाति अहीर पता भगवानपुरा भू-स्वामी.
0.147
0.147
3.238
276/3
13 कारूलाल, रामकिशन पिता भंवरलाल जाति धाकड निवासी पता भगवानपुरा भूमि-स्वामी.
0.201
0.201
0.988
14
277/3 मिन 1
चेनराम पिता बापुलाल जी जाति धाकड विासी पता कैथूली भूमि-स्वामी.
0.256
0.256
278/2/2 6.094
15 घीसी बाई पति भुवाना जाति धाकड पता निवासी भगवानपुरा भूमि स्वामी.
0.035
0.035
279/2/1 0.243
16
0.012
0.012
279/2/3
0.972
सुरेन्द्रसिंह पिता बहादुरसिंह जाति राजपूत निवासी पता कैथूली भूमि-स्वामी.
0.134
0.134
2.323
247/3
17 रामेश्वर पिता देवीलाल जाति धाकड निवासी पता कैथूली भूमि स्वामी.
:
0.153
0.153
1.619
246/3
18 कालु पिता कंवर लाल जाति धाकड निवासी पता कैथूली भूमि स्वामी.
0.086
0.086
245
0.615
19 गीता बाई पति राधयाम जाति धाकड निवासी पता भीमपुरा भूमि स्वामी.
0.176
0.176
252/1/2 1.580
20 कारूलाल, किशन, राधेश्याम, गोपाल, मोहन, रतन पिता भंवरलाल जाति धाकड निवासी पता कैथूली भूमिस्वामी.
2668
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 जुलाई 2016
(3) (2)
(1)
235 21 रामेश्वर, मथुरालाल पिता देवीलाल रतनलाल, कंवरलाल पिता काशीराम, उडकी पिता काशीराम जाति ब्राहम्ण भूमि स्वामी बालाशंकर, कारूलाल, शम्भुलाल पिता बालचन्द्र बरदीबाई बैवा देवीलाल जाति ब्राम्हम निवासी पता भीमपुरा भूमि स्वामी.
218 22
220/3 राधेश्याम, कैलाश पिता नारायण यशोदा बाई बैवा नारायण जगदीश, राजू, मुकुन पिता घनश्याम अ.कर्ता. भाई जगदीश पिता घनश्याम जाति मीणा भूमि स्वामी पता निवासी भीमपुरा.
217 23
219 सीताबाई बैवा शिवनारायण हंसराज, कविता पिता शिवनारायण, गीताबाई बैवा शिवनारायण, निरंजन पिता शिवनारायण जाति धाकड़ निवासी पता भीमपुरा भूमि स्वामी.
205 24 पारवति बाई बैवा प्रभुलाल, रतनलाल, मांगीलाल, मथुरालाल, बालाशंकर, कारीबाई, घीसीबाई पिता प्रभुलाल जाति धाकड निवासी पता भीमपुरा भूमि स्वामी.
206/2 25 प्रभुलाल, चेनराम पिता बापुलाल जाति धाकड निवासी पता भीमपुरा भूमिस्वामी.
435/2/1 26 कन्हैयालाल पिता मांगीलाल सुहागबाई पिता कन्हैयालाल जाति चमार पता निवासी भगवानपुरा.
योग
(5)
(6)
(7) (4)
0.262 2.205
0.262
0.011
0.011 1.100
0.118 0.118
1.316
0.140 0.140
2.420
0.121 0.121
1.100
0.048 0.048
1.003
0.004 0.004
2.056
0250 1.000
0.250
3.210 3.210
34.859
नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी , उपखण्ड गरोठ के कार्यालय में किया जा सकता है:
[ अंतर्गत धारा -11 भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम का
2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) ]
क्र. 2085- रीडर- 2016-प्र.क्र. 21 - अ-82-15-16.- चूंकि, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग की आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति अधिसूचना दिनांक 12 नवम्बर 2014 एवं राजपत्र दिनांक 14 नवम्बर 2014 के अंन्तर्गत राज्य सरकार के विभिन्न विभागों एवं उपक्रमों की सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निर्माण की जाने वाली अधोसंरचनाओं के लिये समय - समय पर निजी भूमि की आवश्यकता पड़ती है. इस नीति के अन्तर्गत राज्य शासन के विभाग/उपक्रम कार्यपालन यंत्री, गांधीसागर बांध संभाग गांधीसागर की भानपुरा बांयी तट नहर योजना के लिये ग्राम लेदीकला, तहसील भानपुरा, जिला मंदसौर की निजी भूमि की आवश्यकता है. इसका विवरण निम्नानुसार है तथा इसके भूमि स्वामी / भूमि स्वामियों के द्वारा नीति की कंडिका 10 के अन्तर्गत अर्जन हेतु निर्धारित प्रारूप " ख " में सहमति मुझे प्रस्तुत कर दी गई है.
2669
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जुलाई 2016
भाग 1 ]
क्रय नीति की आपसी सहमति से भूमि क्रय कण्डिका 11 ( 1 ) के अन्तर्गत सर्वसाधारण की सूचना के लिये यह सूचना जारी की जाती है कि नीति के अन्तर्गत अर्जित की जा रही भूमि एवं विभाग के पक्ष में क्रय किये जाने पर विचार किया जा रहा है . यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो वह सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में अपनी आपत्ति अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में अवकाश के दिनों को छोड़कर कार्यालयीन समय में आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है. नियत अवधि के पश्चात् प्राप्त होने वाली आपत्तियों को ना तो स्वीकार किया जावेगा और न ही उन पर किसी प्रकार का विचार किया जावेगा.
अर्जन की जाने वाली भूमि का विवरण जिला- मंदसौर , तहसील भानपुरा , ग्राम- लेदीकला , क्षेत्रफल रकबा 3.430 हे.
अनुसूची ( 1 ) .
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा ( हे. ) विवरण
स.क्र.
असिंचित
कुल (5)
(4)
सिंचित (3)
(2)
(1)
3.430
0.000
1
लेदीकला
3.430
0.000
3.430
योग . 3.430
अनुसूची ( 1 )
भानपुरा नहर परियोजना यूनिट- II
प्रभावित भूमि स.क्र . प्रभावित कृषक का नाम
कुल भूमि का रकबा
खसरा नम्बर
असिंचित
सिंचित
कुल
(7)
(6)
(5)
(हेक्टर में) (4)
(3)
(2)
(1)
0.000
0.005
0.005
1.503
177/मिन/1
1 विनोदकुमार पिता राधेश्याम जाति कुल्मी पता लेदीकला.
0.000
0.144
0.144
1.716
177/मिन/2
2 जगदीश पिता राधेश्याम जाति कुल्मी पता लेदीकला.
0.141
0.000
2
0.141
179/1
3
मांगीलाल पिता चम्पाजी जाति कलाल पता लेदीकला.
0.112
0.000
0.112
1.091
179/2/1
4 सावित्रीबाई पति देवीलाल जाति बैरागी पता लेदीकला.
0.112
0.000
0.112
179/2/2 1.091
5 प्रभुदास पिता नाथूदास जाति बैरागी पता लेदीकला.
0.007
0.007
0.000
0.231
180
0.000
0.371
2.069
0.371
212/मिन2
6 बालमुकन्द त्रिलोकच्द पिता रमेशचन्द जाति कुल्मी पता लेदीकला.
0.000
0.135
0.135
0.690
212/मिन1
7 भारतराम पिता मांगीलाल जाति कुल्मी पता लेदीकला.
0.000
0.173
0.173
223
1.003
8 बिहारीलाल द. पु. नाथूलाल जाति कुल्मी पता लेदीकला.
2670
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जुलाई 2016
(3) (2)
(1)
222 9 सावरलाल पिता सुरेशचन्द जाति कुल्मी पता लेदीकला.
456/2 10 बनवारीलाल पिता शंकरलाल जाति मीणा पता लेदीकला.
454/1 11 हिरालाल पिता गंगाराम जाति कुल्मी लेदीकला.
464 12
463 सरजुबाई बैवा रूपनारायण जाति कुल्मी पता बैसोंदा.
472 13 हरिसिंह रामकरण रामदयाल वालीबाई न्यालीबाठ पिता रामचन्द्र व ननदकिशोर देवीसिंह फूलचन्द्र रामेश्वर जाति मीणा पता लेदीकला.
476/2 14 इन्दराबाई बैवा नारायण सावरलाल निर्मला बाई ईश्वर पिता नारायण जाति मीणा पता लेदीकला.
665/2 15 परमानन्द विष्णुकुमार पिता विहारीलाल जाति पाटीदार पता लेदीकला
665/1 16 परमानन्द पिता बिहारीलाल जाति पाटीदार पता लेदीकला.
कुल रकबा योग
(6)
(7)
(5)
(4)
0.000
0.250 0.250
1.673
0.000
0.218 0.218
0.956
0.220
0.000
0.220
1.653
0.006
0.000
0.006
0.115
0.265
0.000
0.265
1.925
0.000
0.320 0.320
3.753
0.000
0.317 0.317
2.057
0.423
0.000
0.423
1.450
0.000
0.211 0.211
0.724
0.000
3.430 3.430
25.500
नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी , उपखण्ड गरोठ के कार्यालय में किया जा सकता है.
[ अंतर्गत धारा -11 भूमि-अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम का
2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) ]
क्र. 2089 -रीडर- 2016-प्र.क्र. 22-अ-82-15-16. चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग की आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति अधिसूचना दिनांक 12 नवम्बर 2014 एवं राजपत्र दिनांक 14 नवम्बर 2014 के अन्तर्गत राज्य सरकार के विभिन्न विभागों एवं उपक्रमों की सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निर्माण की जाने वाली अधोसंरचनाओं के लिये समय - समय पर निजी भूमि की आवश्यकता पड़ती है. इस नीति के अन्तर्गत राज्य शासन के विभाग उपक्रम कार्यपालन यंत्री , गांधीसागर बांध संभाग गांधीसागर की भानपुरा बांयी तट नहर योजना के लिये ग्राम धुआखेडी, तहसील भानपुरा, जिला मंदसौर की निजी भूमि की आवश्यकता है. इसका विवरण निम्नानुसार है तथा इसके भूमि स्वामी/ भूमि स्वामियों के द्वारा नीति की कंडिका 10 के अन्तर्गत अर्जन हेतु निर्धारित प्रारूप " ख " में सहमति मुझे प्रस्तुत कर दी गई है.
क्रय नीति की आपसी सहमति से भूमि क्रय कण्डिका 11 ( 1 ) के अन्तर्गत सर्वसाधारण की सूचना के लिये यह सूचना जारी की जाती है कि नीति के अन्तर्गत अर्जित की जा रही भूमि एवं विभाग के पक्ष में क्रय किये जाने पर विचार किया जा रहा है. यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो वह सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में अपनी आपत्ति अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में अवकाश के दिनों को छोड़कर कार्यालयीन समय में आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है . नियत अवधि के पश्चात् प्राप्त होने वाली आपत्तियों को ना तो स्वीकार किया जावेगा और न ही उन पर किसी प्रकार का विचार किया जावेगा.
2671
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जुलाई 2016
भाग 1 ]
अर्जन की जाने वाली भूमि का विवरण जिला- मंदसौर, तहसील भानपुरा , ग्राम- धुआखेडी, क्षेत्रफल रकबा 1.521 हे.
अनुसूची ( 1 )
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा ( हे. ) स.क्र.
विवरण
सिंचित
असिंचित (4)
कुल (5)
(3)
(2)
(1)
1.521
0.000
1.521
1
धुआखेडी
1.521
0.000
1.521
योग
अनुसूची ( 1 )
भानपुरा नहर परियोजना यूनिट-II
प्रभावित भूमि स.क्र. प्रभावित कृषक का नाम
खसरा नम्बर
कुल (7)
असिंचित (6)
सिंचित (5)
कुल भूमि का रकबा (हेक्टर में) (4)
(2)
(3)
(1)
0.354
0.000
0.354
3.544
94/1
1 छीतरमल पिता भंवरलाल जाति चमार पता धुआखेड़ी.
0.098
0.000
0.098
1.045
94/2
2 बरदीलाल पिता देवा जाति चमार. पता धुआखेडी.
0.098
0.000
0.098
1.014
105
3 बद्रीलाल पिता मोतीलाल जाति मीणा पता धुआखेडी.
0.088
0.000
0.088
110/1
0.505
4 घनश्याम पिता पन्नालाल जाति माली पता पिपलीया.
0.000
0.180
0.180
1.010
5
0.008
0.008
0.505
110/2 109/मिन 3
हुकुमचन्द पिता हरदेव जाति तेली पता धुआखेडी.
0.000
0.074
0.074
3.187
113
6 मोहरसिंह पिता मदनसिंह जाति राजपूत पता धुआखेडी.
0.134
0.134
0.000
114
1.547
7 रामचन्द्र पिता हिरालाल जाति तेली पता धुआखेडी.
0.000
0.151
0.151
1.129
115/1
8 चन्द्रकला पति मांगीलाल जाति धाकड पता भववानी मण्डी पेट्रोल पम्प के पास.
0.000
0.336
0.336
67
4.913
9 दुर्गाबाई पिता उदेराम जाति धाकड .पता धुआखेडी.
0.000
1.521
1.521
16.884
योग
नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी , उपखण्ड गरोठ के कार्यालय में किया जा सकता है.
2672
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 जुलाई 2016
[ अंतर्गत धारा -11 भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम का
2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) ]
क्र. 2093 - रीडर- 2016-प्र.क्र. 23- अ-82-15-16.- चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग की आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति अधिसूचना दिनांक 12 नवम्बर 2014 एवं राजपत्र दिनांक 14 नवम्बर 2014 के अन्तर्गत राज्य सरकार के विभिन्न विभागों एवं उपक्रमों की सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निर्माण की जाने वाली अधोसंरचनाओं के लिये समय - समय पर निजी भूमि की आवश्यकता पड़ती है. इस नीति के अन्तर्गत राज्य शासन के विभाग उपक्रम कार्यपालन यंत्री , गांधीसागर बांध संभाग गांधीसागर की भानपुरा बांयी तट नहर योजना के लिये ग्राम बोरदा तहसील भानपुरा जिला मंदसौर की निजी भूमि की आवश्यकता है. इसका विवरण निम्नानुसार है तथा इसके भूमि स्वामी/ भूमि स्वामियों के द्वारा नीति की कंडिका 10 के अन्तर्गत अर्जन हेतु निर्धारित प्रारूप " ख " में सहमति मुझे प्रस्तुत कर दी गई है.
क्रय नीति की आपसी सहमति से भूमि क्रय कण्डिका 11 ( 1 ) के अन्तर्गत सर्वसाधारण की सूचना के लिये यह सूचना जारी की जाती है कि नीति के अन्तर्गत अर्जित की जा रही भूमि एवं विभाग के पक्ष में क्रय किये जाने पर विचार किया जा रहा है. यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो वह सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में अपनी आपत्ति अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में अवकाश के दिनों को छोड़कर कार्यालयीन समय में आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है. नियत अवधि के पश्चात् प्राप्त होने वाली आपत्तियों को ना तो स्वीकार किया जावेगा और न ही उन पर किसी प्रकार का विचार किया जावेगा.
अर्जन की जाने वाली भूमि का विवरण
जिला- मंदसौर, तहसील भानपुरा , ग्राम-बोरदा , क्षेत्रफल रकबा 4.273 हे.
अनुसूची ( 1 )
विवरण
स.क्र.
(1)
(2)
1
बोरदा
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे . में)
असिंचित
सिंचित (3)
(4)
कुल (5)
0.000
4.273 4.273
0.000
4.273 योग 4.273
अनुसूची ( 1 )
भानपुरा नहर परियोजना यूनिट- II
स.क्र. प्रभावित कृषक का नाम
खसरा नम्बर
(3) (2)
(1)
9 1 कंवरलाल कारूलाल पिता उदा जाति गुजर पता वोरदा.
120/1/2 2 विनोदकुमार पिता वंशीलाल जाति कुल्मी पता वोरदा.
118 3 भंवानीशंकर पिता नानूराम जाति नाई पता वोरदा.
कुल भूमि
प्रभावित भूमि
असिंचित
(हेक्टर में )
(6)
कुल (7) का रकबा (4)
सिंचित (5)
0.000
0.141
0.141 1.724
0.000
0.173 0.173
1.106
0.000
0.128 0.418
0.128 2673
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जुलाई 2016
भाग 1 ]
(3)
(4) (2)
(1)
0.428
117
4 वंशीलाल पिता बापूलाल जाति कुल्मी पता वोरदा.
1.693
119
5
115
0.334 मोहनलाल लक्ष्मीनारायण पिता हरदेव जाति कुल्मी पता वोरदा.
2.027
योग .
0.334
114
6 कमलेश मनीष पिता बालकृष्ण जाति कुल्मी पता बोरदा गोस्वामी.
0.324
113
7
0.387
112
इन्द्रनारायण पिता भवंरलाल जाति कुल्मी पता बोरदा.
0.711
योग
1.975
111
8 रामकन्याबाई पति भारतराम जाति कुल्मी पता वोरदा.
1.2
110/2 9 कृष्णबाई पति विनोदकुमार जाति पाटीदार पता वोरदा.
1.254
109/2 10 कारूलाल पिता सूरतराम जाति कुल्मी पता वोरदा.
1.338
105
11 भरतराम उर्फ भारतराम पिता जगन्नाथ जाति कुल्मी पता वोरदा.
1.244
104
12 ललिताबाई पिता रामगोपाल उं गोपाललाल जाति कुल्मी पता वोरदा.
136/2
0.966 13 रमेशचन्द्र पिता भारतराम जाति पाटीदार पता वोरदा.
135
1.223 14 रामगोपाल द. पु. तुलसीराम कुसुमबाई पिता तुलसीराम, मधुवाला बैवा तुलसीराम लक्ष्मीनारायण पिता देवीलाल, कमलाबाई, सुमित्राबाई , कान्ताबाई पिता देवीलाल जाति कुल्मी पता वोरदा.
1.787
134
15 पुरुषोत्तम पिता जानकीलाल व विष्णु कुमार पिता अम्बाराम जाति कुल्मी पता निवासी बोरदा.
(7)
(6)
(5)
0.000
0.029 0.029
0.000
0.080 0.080
0.042
0.000
0.042
0.000
0.122
0.122 0.092
0.000
0.092
0.000
0.093 0.093
0.000
0.098 0.098
0.000
0.191 0.191
0.000
0.215 0.215
0.000
0.162 0.162
0.000
0.276 0.276
0.160
0.000
0.160
0.128
0.000
0.128
0.275
0.000
0.275
0.000
0.151 0.151
0.000
0.128 0.128 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जुलाई 2016
2674
(7)
(6)
(5)
(3)
(4)
(2)
(1)
0.000
0.118
0.118
1.191
196
16
0.000
0.298
0.298
195
1.745
हुकुमचन्द पिता उदेलाल जाति कुल्मी पता वोरदा.
0.416
0.000
0.416
2.936
योग
0.077
0.000
0.077
1.369
194
17 सुभाषकुमार पिता शिवनारायण जाति कुल्मी पता वोरदा.
0.000
0.070
0.070
201
1.317
18 सांवरसिंह पिता प्रतापसिंह जाति राजपूत पता वोरदा.
0.138
0.000
0.138
202
0.355
19
0.042
0.000
0.042
203/3
0.617
गोर्वधनसिंह पिता भैरूसिंह जाति पता राजपूत पता वोरदा.
0.180
0.000
0.180
0.972
योग .
0.186
0.000
0.186
0.972
203/मीन 1
20 नश्वरसिंह पिता भैरूसिंह जाति राजपूत पता वोरदा.
0.224
0.000
0.224
1.359
239
21 मोहनलाल पिता चतरा जाति कलार पता वोरदा.
0.020
0.000
0.020
1.432
241
22 प्रतापसिंह पिता मांगीलाल जाति राजपूत पता वोरदा.
0.000
0.448
0.448
2.884
243
23 लक्ष्मीनारायण पिता रामनाराण रामेशचन्द जगदीशचन्द पिता रामनारायण जाति कलार पता वोरदा.
0.000
0.005
0.005
0.418
245/2
24 देवीसिंह बलवन्तसिंह, भगवानसिंह, भारतसिंह पिता नागूसिंह उमग कुंवरबाई बैवा नागूसिंह जाति राजपूत पता वोरदा.
0.202
0.000
0.202
0.890
251/4/2
25 आनंदकुमार पिता राजेन्द्र कुमार जाति गुप्ता पता वोरदा.
0.000
0.074
0.074
1.045
251/3
26 नानूबाई पति रामलाल जाति कलार पता वोरदा.
4.273
4.273
33.329
योग
नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी , उपखण्ड गरोठ के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
स्वतंत्र कुमार सिंह , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
2675
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जुलाई 2016
भाग 1 ]
विभाग प्रमुखों के आदेश
कार्यालय , सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , अनुभाग - राऊ, तहसील एवं जिला-
इन्दौर (म. प्र. )
राऊ, दिनांक 12 जुलाई 2016 क्र. 1273- भू- अर्जन- 2016 - राजस्व प्रकरण क्रमांक 04-अ- 82-2015-16
प्ररुप- "घ"
{ नियम- 6 देखिए }
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना कमांक-1196 / भू-अर्जन / 2016, इन्दौर, दिनांक 02/05/2016 द्वारा , राज्य सरकार ने नर्मदा- मालवा- गंभीर लिंक परियोजना के लिए ग्राम सिरलाय , प०ह०नं0- 46, तहसील- बड़वाह, जिला- खरगोन से ग्राम- बड़ीकलमेर तहसील हातोद जिला इन्दौर तक जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 06.05.2016 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/ अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।
:: अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्काक्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
3
2
1
इन्दौर
इन्दौर
0.039
173
सिंदोड़ा
प.ह.नं.- 11
0.039
योग
1 [भाग 1 2676
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 जुलाई 2016
क्र. 1276- भू- अर्जन- 2016 - राजस्व प्रकरण क्रमांक 02-अ- 82-2015-16
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों कां अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक- 1186 / भू-अर्जन / 2016, इन्दौर, दिनांक 02/05/2016 द्वारा , राज्य सरकार ने नर्मदा-मौलवा-गंभीर लिंक परियोजना के लिए ग्राम- सिरलाय , प०ह ०नं०- 46, तहसील- बड़वाह, जिला- खरगोन से ग्राम बड़ीकलमेर तहसील हातोद जिला इन्दौर तक जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 06.05.2016 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।
::अनुसूची::
जिला
तहसील ग्राम / पटवारी हल्काकमांक
खसरा क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 2
4
5 1
3
इन्दौर
इन्दौर
0.163
11/1/702
रंगवासा
प.ह.नं.- 13
0.088
11/2/703
0.044
12/704/2
12/704/3
0.097
15/708/ मीन-1
0.136 2677
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जुलाई 2016
भाग 1 ]
जिला
तहसील ग्राम / पटवारी हल्काकमांक
खसरा कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 1
2
3
4
5 इन्दौर
इन्दौर
0.018
15/708/ मीन-2
रंगवासा
प.ह.नं.- 13
16/709
0.079
18/710/1
0.057
0.009
19/710/1
18/710/2
0.009
0.097
19/710/2
97/795/2
0.062
99/797/2
0.070
81/778/1
0.013
85/784/2
0.062
81/778/2
0.132
81/778/3
0.123
85/784/1
0.022
86/785/2
0.006
88/787/2
0.053
89/788/1
0.119
89/788/2
0.101
94/1
0.167
94/3
0.044
97/795/3/2
0.075
99/797/1
0.066
26
1.912
कुल योग
A [भाग 1 2678
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 जुलाई 2016
क्र. 1279- भू-अर्जन- 2016 - राजस्व प्रकरण क्रमांक 01-अ-82-2015-16
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक- 1181 / भू-अर्जन / 2016, इन्दौर, दिनांक 02/05/2016 द्वारा , राज्य सरकार ने नर्मदा-मालवा-गंभीर लिंक परियोजना के लिए ग्राम- सिरलाय , प०ह०नं०- 46, तहसील- बड़वाह, जिला- खरगोन से ग्राम- बड़ीकलमेर तहसील हातोद जिला इन्दौर तक जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 06.05.2016 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।
:: अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा क्रमांक
ग्राम / पटवारी
हल्काकमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
3
2
1.
0.022
डेहरी
25/2
इन्दौर
इन्दौर
प.ह.नं.- 12
0.046
25/3
0.068
27
0.097
29/1
0.070
36 2679
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जुलाई 2016
भाग 1 ]
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
2
1
0.084
37/2
इन्दौर
इन्दौर
3
डेहरी
प.ह.नं.- 12
0.097
38
0.238
73/1
0.066
73/2
0.145
98
0.057
99
0.176
102/2
0.093
115/Min 1
0.088
114
0.101
120/2
0.022
127/1
0.066
128/1
0.044
128/2
0.150
132/1
0.333
133/1 /Min 1
0.172
133/1/2
0.163
224/2/1
2.398
22
कुल योग
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 जुलाई 2016
2680
क्र. 1282- भू-अर्जन- 2016- राजस्व प्रकरण क्रमांक 07-अ- 82-2015-16
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना कमांक- 1211 /भू-अर्जन / 2016 , इन्दौर, दिनांक 02/05/2016 द्वारा , राज्य सरकार, ने नर्मदा-मालवा-गंभीर लिंक परियोजना के लिए ग्राम- सिरलाय , प०ह०नं०- 46, तहसील- बड़वाह, जिला- खरगोन से ग्राम बड़ीकलमेर तहसील हातोद जिला इन्दौर तक जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 06.05.2016 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/ अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।
:: अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्काकमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
3
2
1
0.019
71/1
इन्दौर
इन्दौर
सावल्याखेड़ी
प.ह.नं.- 03
0.057
72
!
0.018
73/1
0.022
73/3
0.042
77 2681
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जुलाई 2016
भाग 1 ]
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
3
2
0.070
76/Min - 2
इन्दौर
1 इन्दौर
0.057
78/ 1/min- 1
सावल्याखेड़ी
प.ह.नं.- 03
0.026
79/1/1
0.048
79/1/2
0.048
79/2
0.053
84
83/1/Min-2
0.022
83/2
0.044
85
0.004
76/min- 1
0.013
86/min- 1
0.101
101
0.066
102
0.018
103
0.062
104
0.006
105
0.006
106
0.019
130/167/1
0.053
130/167/2
0.079
130/168/1
0.075
130/168/2
0.117
133/3
0.057
136/3
0.062
136/2
0.055
136/7
0.004
136/5
0.057
136/8/1
0.092
150/2/1
0.038
150/2/2
0.093
150/2/3
0.154
158/1/1
0.035
158/1/2
1.792
37
कुल योग
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जुलाई 2016
2682
क्र. 1284- भू- अर्जन- 2016 - राजस्व प्रकरण क्रमांक 05-अ- 82-2015-16
-अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना कमांक- 1201 / भू-अर्जन/ 2016, इन्दौर, दिनांक 02/05/2016 द्वारा , राज्य सरकार ने नर्मदा-मालवा-गंभीर लिंक परियोजना के लिए ग्राम- सिरलाय , प०ह०नं०- 46, तहसील- बड़वाह, जिला- खरगोन से ग्राम- बड़ीकलमेर तहसील हातोद जिला इन्दौर तक जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में 'उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
ミ और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 06.05.2016 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।
:: अनुसूची ::
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4-
3
2
1
0.048
202/1/2
बिसनावदा
इन्दौर
इन्दौर
प.ह.नं.- 05
0.140
203
0.028
205
0.136
209/1
0.120
210/2
0.080
213/1/1/1
बिसनावदा
इन्दौर
इन्दौर
प.ह.नं.- 05
0.050
213/3/1
0.030
213/3/2
0.170
213/4
0.802
9
कुल योग
2683
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जुलाई 2016
भाग 1 ]
क्र. 1285- भू- अर्जन- 2016 - राजस्व प्रकरण क्रमांक 03-अ- 82-2015-16
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना कमांक-1191 / भू-अर्जन / 2016, इन्दौर, दिनांक 02/05/2016 द्वारा , राज्य सरकार ने नर्मदा- मालवा- गंभीर लिंक परियोजना के लिए ग्राम सिरलाय , प०ह०नं०- 46, तहसील- बड़वाह , जिला- खरगोन से ग्राम- बड़ीकलमेर तहसील हातोद जिला इन्दौर तक जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 06.05.2016 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।
:: अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
3
2
1
0.040
7/2/1
सिंदोड़ी
इन्दौर
इन्दौर
प.ह.नं.- 12
0.035
7/2/2/Min - 1
0.007
7/2/2/Min - 2
0.026
173/1/2
0.026
173/9/2 [भाग 1 2684
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 जुलाई 2016
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्काकमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
2
1
0.044
173/6
इन्दौर
इन्दौर
3
सिंदोड़ी
प.ह.नं.- 12
0.009
179/1
0.009
173/7
0.119
182/3 /Min - 1
0.167
173/9/1
0.084
178
0.035
180/1
0.070
180/2
0.031
180/3
0.011
181
0.070
182/2
0.084
186/2/ 1 /Min - 1
0.066
182/3/Min -2
0.044
184/1
0.110
186/1
0.017
193/2/1
0.062
193/2/2
0.119
193/3
0.106
196/1/2
0.136
205/1
0.119
205/2
1.646
26
कुल योग
2685
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 जुलाई 2016
भाग 1 ]
क्र. 1289-भू- अर्जन-2016- राजस्व प्रकरण क्रमांक 08- अ- 82-2015-16
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक- 1216 / भू-अर्जन / 2016 , इन्दौर, दिनांक 02/05/2016 द्वारा , राज्य सरकार ने नर्मदा-मालवा-गंभीर लिंक परियोजना के लिए ग्राम सिरलाय , प०ह०नं०- 46, 'तहसील- बड़वाह, जिला- खरगोन से ग्राम- बड़ीकलमेर तहसील हातोद जिला इन्दौर तक जल परिवहनं हेतु भूमिगत *पाईपलाईन केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 06.05.2016 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, 'सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है. ।
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन, बिछाने के लिए भुमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।
:: अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्काक्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
3
2
1
0.172
5
इन्दौर
इन्दौर
श्रीरामतलावली
प.ह.नं.- 10
0.008
4/1/1
0.040
7/1
0.114
7/2
0.119
7/3 [भाग 1 2686
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जुलाई 2016
खसरा
तहसील
जिला
कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्काकमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
2
3
1
0.097
8/2/3
इन्दौर
इन्दौर
0.075
श्रीरामतलावली
प.ह.नं.- 10
0.106
11/2
0.094
12/1
0.011
23
0.077
22
0.097
25/1
0.013
26
0.009
24/2/2/1
0.066
24/3
0.154
24/2/3/1
0.079
24/2/4
0.201
67/1/2/2
0.055
67/7
0.031
73/1
0.189
73/6
0.066
73/7
0.119
81/1/2/2
0.026
81/2/2
0.020
81/3
0.044
81/4
0.106
83/1
0.119
87/2
0.097
93/2
0.084
88/1
0.084
88/2
0.040
89/1
0.090
89/2/1
0.090
89/2/2
0.013
92
0.119
93/1
2.924
36
कुल योग
A 2687
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जुलाई 2016
भाग 1 ]
क्र. 1292- भू-अर्जन- 2016- राजस्व प्रकरण क्रमांक 06-अ-82-2015-16
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना कमांक- 1206 / भू-अर्जन / 2016 , इन्दौर, दिनांक 02/05/2016 द्वारा , राज्य सरकार ने नर्मदा-मालवा- गंभीर लिंक परियोजना के लिए ग्राम- सिरलाय , प०ह०नं०- 46, तहसील- बड़वाह, जिला- खरगोन से ग्राम- बड़ीकलमेर तहसील हातोद जिला इन्दौर तक जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 06.05.2016 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर , सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।
::अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
3
2
1
0.011
162/3/1/1
धरनावद
इन्दौर
इन्दौर
प.ह.नं.- 04
0.067
162/3/2
0.031
162/3/3
0.139
167
0.004
172/2/5 [भाग 1 2688
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 जुलाई 2016
तहसील
जिला
खसरा क्रमांक
ग्राम / पटवारी हल्का कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
3
2
1
0.077 इन्दौर
इन्दौर
172/3/1
धरनावद प.ह.नं.- 04
0.070
172/3/2
0.072
172/4/1
0.075
172/4/2/1
0.015
187/7
0.044
187/8
0.123
189
0.139
190/2
192/1
0.057
193/1/1
0.114
193/3
193/2/1/1
0.097
193/2/1/2
0.031
193/2/2
192/2
0.123
193/1/2
1.289
21
कुल योग
संदीप सोनी , सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) .
2689
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 जुलाई 2016
भाग 1]
न्यायालय, उपायुक्त ( राजस्व ) , संभाग शहडोल एवं सक्षम प्राधिकारी मध्यप्रदेश भूमिगत पाइपलाइन केबल एवं डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम , 2012 , जिला शहडोल ( म.प्र. )
प्ररूप -ख
[नियम 5 का उपनियम ( 2 ) देखिए]
शहडोल, दिनांक 13 जुलाई 2016
कमांक 32/ बी-121 / 2015-16 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि गैस परिवहन हेतु ग्राम भोगडाटोला, पटवारी हल्का क्रमांक भमला -62, तहसील जैतपुर, जिला शहडोल से GGS12 ग्राम देवरी, पटवारी हल्का क्रमांक देवरी-58, तहसील गोहपारू , जिला शहडोल तक मध्यप्रदेश राज्य में, मेसर्स रिलायंस इण्डस्ट्रीज, लिमिटेड सी.बी.एम. प्रोजेक्ट शहडोल द्वारा भूमिगत पाइपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध हैं, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है । तीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा
अनुसूची
खसरा कमाक
तहसील
जिला
ग्राम / पटवारी हल्काकमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हैक्टयर में)
4
5
1
2
3
3
0.087
भोगडाटोला
शहडोल जैतपुर
"
0.162
4/1, 4/2
-" -
0.011
5
-"-
0.097
6
"
"
0.168
12
340
0.007
-" -
0.212
341/1, 341/2 , 341/3 , 341/4, 341/5
0.080
339
0.026
337
भोगडाटोला
शहडोल जैतपुर
0.037
342
"
0.066
343
0.012
344
"
0.119
345
-"-
0.045
347
0.135
352
0.034
353 [भाग 1 2690
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 जुलाई 2016
JUL कमांक 31 / बी-121 / 2015-16 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि गैस परिवहन हेतु ग्राम घोरवे , पटवारी हल्का क्रमांक घोरवे 63 , तहसील जैतपुर, जिला शहडोल से GGS12 ग्राम देवरी , पटवारी हल्का क्रमांक देवरी-58 , तहसील गोहपारू , जिला शहडोल तक मध्यप्रदेश राज्य में, मेसर्स रिलायंस इण्डस्ट्रीज, लिमिटेड सी.बी.एम. प्रोजेक्ट शहडोल द्वारा भूमिगत पाइपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए । और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध हैं, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है । तीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा
अनुसूची
तहसील
जिला
खसरा कमाक
ग्राम / पटवारी हल्का कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हैक्टयर में)
4
5 2
3
1
0.023 शहडोल
घोरवे
932/1, 932/2
जैतपुर
0.056
933/1, 933/2
"
0.143
934
0.325 - " -
935/1, 935/2
-" -
0.214
936/1, 936/2 , 936/3
937
0.211 "
0.222
940/1 , 940/2 , 940/3, 940/4, 940/5
0.129
941/1, 941/2 , 941/3 , 941/4
" "
942/1, 942/2
0.290
0.013 घोरवे
943/1, 943/2 , 943/3
शहडोल जैतपुर
0.188
944
0.010
945
-" -
0.381
951/1, 951/2
0.123
952
0.005
959
0.283
975/1, 975/2
0.021
981.
2691
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 जुलाई 2016
भाग 1 ]
कमांक 30/ बी-121 / 2015-16 अतएव , राज्य सरकार को लीकहित" में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि गैस परिवहन हेतु ग्राम देवरी , पटवारी हल्का क्रमांक देवरी -58 , तहसील गोहपारू , जिला शहडोल से GGS12 ग्राम देवरी, पटवारी हल्का क्रमांक देवरी-58 , तहसील गोहपारू , जिला शहडोल तक मध्यप्रदेश राज्य में , मेसर्स रिलायंस इण्डस्ट्रीज, लिमिटेड सी.बी.एम. प्रोजेक्ट शहडोल द्वारा भूमिगत पाइपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यकं प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (कमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध हैं, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है । तीस दिवस के भीतर , भूमि के नीचे पाइप लाइन,केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा
अनुसूची
खसरा कमाक
जिला तहसील
ग्राम / पटवारी हल्का कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हैक्टयर में)
5
4
1
3
2
0.113
देवरी
शहडोल
326/1, 326/2
गोहपारू
"
0.428
324
0.129
323
"
0.112
332
"
0.097
333
"
0.110
334
-
0.124
337
-"-
0.050
338
0.053
339
0.052
340
देवरी
गोहथारू
शहडोल
0.045
341
0.040
345/1, 345/2
0.050
346
"
0.048
350/1, 350/2
0.136
351/1, 351/2
0.053
352/1 / Κ , 352 /1/ Kha , 352/2
0.004
353/1, 353/2
" -
0.100 -"-
372
0.095
367
-"-
"
0.032
366
-"-
0.045
361
"
0.005
362
0.153 "
363
0.068
357
0.033
364 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 जुलाई 2016
2692
कमांक 29/ बी-121 / 2015-16 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि गैस परिवहन हेतु ग्राम धनगवाँ, पटवारी हल्का क्रमांक धनगवॉ-57 , तहसील गोहपारू, जिला शहडोल से GGS12 ग्राम देवरी, पटवारी हल्का क्रमांक देवरी-58 , तहसील गोहपारू , जिला शहडोल तक मध्यप्रदेश राज्य में, मेसर्स रिलायंस इण्डस्ट्रीज , लिमिटेड सी.बी.एम. प्रोजेक्ट शहडोल द्वारा भूमिगत पाइपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए । और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध हैं, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है । तीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा
अनुसूची
खसरा कमाक
तहसील
जिला
ग्राम / पटवारी हल्का कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हैक्टयर में)
5
4
3
1
2
0.004
1946
धनगवॉ
गोहपारू
शहडोल
0.029
1920
0.118
1921
0.145
1922
-"-
1917
0.142 -" -
0.004
1913
0.142
1912
0.113 ب"
1906
0.004
1907 2693
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जुलाई 2016
भाग 1 ]
0.060
1911
धनगवॉ
गोहपारू
शहडोल
0.068
1910
0.076
105
-" -
0.038
104
0.079
103/1, 103/2
0.056
102
0.156
10/1 , 10/2 , 10/3
"
0.235
175
0.022
176/1/k , 176 /1 / Kha , 176/2
"
0.035
177/1 , 177/2
0.016
178
"
0.168
180/1 , 180/2 , 180/3
-"-
-"-
0.029
184/1, 184/2
0.248
225/1 , 225/2 , 225/3
-"-
228
0.069 -" -
-" -
0.029
229
-"-
0.081
226/1, 226/2
- " -
0.040
230
0.051
232
"
-"-
-" -
0.664.
191/1, 191/2 , 191/3 , 191/4 , 191/5, 191/6 , 191/7 , 191/8 , 191/9 , 191/10 , 191/11
0.133
186/1, 186/2
0.013
187/1 , 187/2 , 187/3
-" -
0.172
185
224
0.004 - " -
0.077
1485
-"-
0.025
1488
0.438
1470/1 , 1470/2 , 1470/3 , 1470/4, 1470/5
1468
0.019
0.406
1459/1 , 1459/2
0.037
1460
-"-
0.036
1466
-"-
0.074
1464
0.020
1463
0.020
1462
1461/1869
0.239 -" -
0.058
142.8
0.225
1429 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जुलाई 2016
2694
0.004
1435
धनगवॉ
गोहपारू
शहडोल
0.221
1431/1 , 1431/2 , 1431/3
0.100
1396
0.032
1433/1 , 1433/2
-" -
0.076
1432/1 , 1432/2 , 1432/3
0.005 -" -
1410/1 , 1410/2
0.036
1099
0.016
1146
0.047
1147
0.066
1145
"
-" -
0.064 -" -
1142
0.045
1138
0.008
1141
0.097 " .
1137/1 , 1137/2
0.162
1136/1, 1136/2 , 1136/3 , 1136/4
"
0.040
1132/1 , 1132/2 , 1132/3 , 1132/4
"
0.132
1133/1, 1133/2
0.106
1130/1 , 1130/2 , 1130/3
0.183
1080/1 , 1080/2 , 1080/3
-" -
0.097
1518
0.004
1519
0.042
1521
0.087
1520
0.181
1529/1 , 1529/2
0.004
1532/1 , 1532/2
0.069
1530/1 , 1530/2
0.032
919
0.163
900
0.015
901
0.066
845
0.088
846
0.067
855
0.093
857/1, 857/2
0.004
854
0.060
853
0.024 " .
852
0.006
859/1, 859/2
0.230
860/1, 860/2
0.092
1792
--
उदात (राजस्व) 2695
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जुलाई 2016
भाग 1]
0.004
धनगवॉ
1786/1, 1786/2
गोहपारू
शहडोल
0.021
1795
0.010
1569
0.085
1562/1, 1562/2/k, 1562/2/ Kha
0.097
1564
-" -
0.004
1565
0.034
1779
-"-
0.006
1563/1, 1563/2 / K , 1563 /2 / Kha
"
-"-
-"-
0.058
1780
0.092
1782/1, 1782/2
-" -
-"-
0.085
1783
-"-
-"-
0.118
1785
"
-" -
0.085
1843/1 , 1843/2
-"-
0.060
1844
--
0.004
1840
"
0.005
1839
- " -
0.004
1845
"
0.101
1838
0.099
1837
-"-
0.025
1825
--
0.125
786/1, 786/2
-"
0.273
654/1/K , 654/1/Kha , 654/2 , 654/3
0.082
811/1 , 811/2/ K , 811 / 2/Kha
0.129
659/1, 659/2, 659/3
"
"
0.066
533/1, 533/2, 533/3
0:023
458
0.235
436
"
0.064
456
---
0.025
455
0.087
452
-"-
0.042
453
-" -
0.004
446
0.190
440
"
0.070
439
0.228
418
"
0.087
414/1, 414/2/ K , 414 /2 / Kha , 414/2/Ga , 414/2/Gha , 414/2 /Anga , 414/3
-" -
0.075
413.
0.123
2026/1, 2026/2
0.334
धनगवॉ
गोहपारू
शहडोल
2001/1 , 2001/2 , 2001/3 , 2001/4 , 2001/5
0.220
2013/1, 2013/2
2052/1 , 2052/2/ K, 2052 /2/ Kha ,
0.124
2052/3 , 2052/4
0.167 "
2061/1 , 2061/2 , 2061/3
0.029
2056 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जुलाई 2016
2696
कमांक 28/ बी-121 / 2015-16 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि गैस परिवहन हेतु ग्राम चंगेरा, पटवारी हल्का क्रमांक चंगेरा-02, तहसील बुढ़ार, जिला शहडोल से GGS12 ग्राम देवरी, पटवारी हल्का क्रमांक देवरी-58 , तहसील गोहपारू, जिला शहडोल तक मध्यप्रदेश राज्य में, मेसर्स रिलायंस इण्डस्ट्रीज, लिमिटेड सी.बी.एम. प्रोजेक्ट शहडोल द्वारा भूमिगत पाइपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए । और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध हैं , उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है । तीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा
अनुसूची
तहसील
खसरा कमाक
जिला
ग्राम / पटवारी हल्का कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हैक्टयर में)
5
4
1
2
3
0.142 शहडोल
चंगेरा
बुढ़ार
465/1,465/2,465/3,465/4,465 /5,465/6/K/ 1/1,465/6/ K/1/ 2,465 /6 / K/ 2,465/6/Kha ,46 5/6/Ga , 465/7,465/ 8,465/9/K, 465/9/Kha ,4 65/10,465/11,465/12,465/ 13,465/14,465 /15,465/16,465/17,465 /18,465 /19,465 /2 0,465/21,465/22,465/23/ K , 465/23/Kha , 4 65/23/Ga /1,465/ 23/ Ga/2,465/24,465/25 , 465/26,465 /27,465 /28,465/ 29,465/30,46 5/31,465/32,465/33,465/34
454
0.007
AM 2697
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जुलाई 2016
भाग 1 ]
चंगेरा
456
0.035 शहडोल
बुढ़ार
0.735
409/1,409/2,409/3,409/4,409/5/K/1,409/ 5/ K/ 2,409 / 5/ Kha ,409 /5/Ga ,409/6,409/7,4 09/8,409/9,409 /10/K , 409/ 10 / Kha , 409/10 /Ga, 409/10/Gha ,409/11,409/12,409/13/K ,409/13/Kha ,409/14,409/15,409/16,409/ 17,409/18,409/19,409/ 20,409/21 ,
"
0.191
458/1, 458/2, 458/3, 458/4, 458/5 , 458/6, 458/7, 458/8 , 458/9
457
0.210
0.011
450/1, 450/2, 450/3 , 450/4
-"-
-"-
413
0.019 -"-
-" -
0.055
412/3
0.169
437/1/ Κ, 437/1/ Kha , 437/1/Ga , 437/1/Gha ,437/2
0.117
441/1
0.018
441/2
0.031
443/1, 443/2
0.741
329/1,329/2,329/3,329/4,329/5,329/6,32 9/7,329/8,329/ 9,329/ 10,329/11/ Κ, 329/11 /Kha , 329/12,329/13,329/13/ 1,329/13 /2,3 29/14,329/15,329 /16/ K, 329/16/ Kha , 329/ 16/ Ga , 329/17,329/18,329/19,329/20,329 /21,329/22,329/23,329/ 24,329/25,329 /2 6,329/27/ K , 329 /27/ Kha , 329/28,329/29,3 29/30
0.146
492/1,492/2,492/3,492/4,492/5/K,492/5/ Kha , 492/5/Ga ,492/6,492/7,492/8,492/9,4 92/10,492/11,492/ 12,492/13,492/14,492 /15,492/16,492/17,492/18,492/19,492/2 0,492/ 21,492/22,492/23,492/24,492/25,4 92/26,492/27,492/28,492/29
0.894
329/1,329/2,329/3,329/4,329 /5,329/6,32 9/7,329/8,329/9,329/ 10,329 /11/ Κ, 329 /11 /Kha , 329/12,329/13,329 / 13 /1,329/13/ 2,3 29/14,329/15,329/16/Κ, 329/16/ Kha , 329/ 16/Ga , 329/17,329/18,329/19,329/20,329 /21,329/22,329 /23,329 / 24,329/25,329/ 2 6,329/27 / K , 329/ 27/ Kha , 329 /28,329/29,3 29/30 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जुलाई 2016
2.698
चंगेरा
0.319 शहडोल
बुढ़ार
492/1,492/ 2,492/3,492/4,492/5/ K,492/5/ Kha , 492/5 / Ga ,492/6,492/7,492 /8,492/9,4 92/10,492/11,492/ 12,492/13,492/14,492 /15,492/16,492/17,492/18,492/19,492/2 0,492/ 21,492/ 22,492/ 23,492/24,492/25,4 92/26,492/27,492/28,492/29 ,
-" -
0.050
330/1 , 330/2/ k, 330/ 2/ Kha
-"-
0.461
336/1, 336/2 , 336/3, 336/4 , 336/5 , 336/6
0.813
283/1, 283/2 , 283/3 , 283/4 , 283/5
"
_"_
0.278
285/1 , 285/2 , 285/3 , 285/4 , 285/5, 285/6, 285/7, 285/8 , 285/10, 285/11
-"-
-" -
288
0.336 -" -
-"-
290
0.062 "-
-" -
0.693
289/1, 289/2, 289/3 , 289/4, 289/5 , 289/6
"
0.031
268/3
264
0.315
263/1,263/2/ k/ 1,263 /2/ k/2,263 /2/ kha/1 , 263/2/kha /2,263/3 /1,263/3 / 2,263/4/ 1,26 3/4/2,263/5/1,263/5/2,263/6/1,263/6/2 , 263/7/1,263/7/2,263/8/1,263 /8/2,263/8/ k/1,263 /8/ k/2,263 /8 / kha /1,263 /8 /kha/2 , 263/8/Ga/1,263/8 /Ga/2,263/ 8/Gha/1,263
0.641
/8/Gha/ 2,263 /8 /Anga / 1,263 / 8 /Anga/2,26 3/8/Cha/1,263/8/Cha /2,263/8 /Chha/1,26 3/8 /Chha/ 2,263/8 /ja /1,263/8 /ja/2,263/8/ jha/1,263/ 8/jha/2,263 / 8 / Nai/1,263/8/Nai /2,263/8/Ta/1,263/8 /Ta/2,263/8/Tha/1,2 63/8 /Tha /2,263/8/ UGDha/1,263/8 /UGDh a/2,263/ 8 / UGDhha /1,263/ 8/ UGDhha/2,2 63/8 /Nae /1,263/ 8/Nae/2,263/9/1,263/9/ 2,263/10/1,263/10/2 ,
"
0.381
261/1,261/2/ k/ 1 , 261/ 2/k/2 , 261/2/ kha /1 , 261/ 2/ kha/ 2 , 261/2/ Ga/1 , 261/2/ Ga/2 , 261/ 2 /Gha/ 1 , 261/2/Gha/2, 261/3, 261/4/1 , 261/4/2
0.262
259/520 , 259/520/1 , 259/520/2 , 259/520/3 , 259/520/4
0.150
259, 259/1 , 259/2 , 259/3 , 259/4
0.004
260/518/1 , 260/518/2 , 260/518/3, 260/518/4
0.106 .
260/1, 260/2
"
-
0.162
250/1, 250/2 2699
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जुलाई 2016
भाग 1 ]
0.737 चंगेरा
शहडोल
बुढ़ार
0.028
243/1/Κ , 243 /1/Kha , 243/1/Ga , 243/2 /K/ 1 , 243 /2/ K/2 , 243 /2/ K/3 , 243/2/Kha , 243/3 , 243/4, 243/5/ K, 243/5 /Kha , 243/6, 243/7 , 243/8 245/1, 245/2 , 245/3
1.028
240/1 , 240/2/ Κ , 240/2 /Kha , 240/2/ Ga , 240/3, 240/4, 240/5 , 240/6 , 240/7, 240/8
0.007 -" -
233/1, 233/2 , 233/3 , 233/4
-"-
0.304 -"-
232
-" -
0.270 -" -
231
-"-
-" -
0.271
230
-"-
0.008
234
-"-
0.125
148/1, 148/2
0.023
40/1, 40/2 , 40/3 , 40/4, 40/5, 40/6/Κ , 40/6/Kha , 40/7
0.555
42/1, 42/2 , 42/3, 42/4 , 42/5 , 42/6, 42/7 , 42/8 , 42/9, 42/10 , 42/ 11/ K/ 1 , 42/11/K/2 , 42/11/ Kha , 42/12 , 42/ 13/Κ , 42/13/ Kha , 42/13/Ga , 42/13/Gha , 42/13/Anga , 42/13/Cha , 42/14, 42/15, 42/16,42/17
कमांक 27 / बी-121 / 2015-16 अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि गैस परिवहन हेतु ग्राम पांडखेर, पटवारी हल्का क्रमांक घोरवे-63 , तहसील जैतपुर, जिला शहडोल से GGS12 ग्राम देवरी, पटवारी हल्का क्रमांक देवरी-58 , तहसील गोहपारू , जिला शहडोल तक मध्यप्रदेश राज्य में, मेसर्स रिलायंस इण्डस्ट्रीज, लिमिटेड सी.बी.एम. प्रोजेक्ट शहडोल द्वारा भूमिगत पाइपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए । और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है । [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जुलाई 2016
2700
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध हैं, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है । तीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा
अनुसूची
तहसील
जिला
खसरा कमाक
ग्राम / पटवारी हल्का कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हैक्टयर में)
4
5 1
2
3
पांडखेर
0.137 शहडोल जैतपुर
146/1 , 146/2 , 146/3 , 146/4/K , 146/4 / Kha , 146/ 4/Ga , 146/4/Gha , 146/4/Anga , 146/ 4/ Cha , 146/4/Chha , 146/4/Ja , 146/4/ Jha , 146/5 , 146/ 6 /Κ , 146/6/Kha , 146 /6/Ga , 146/6/Gha , 146/6 /Anga , 146/6/Cha , 146/6 /Chha , 146/6 /Ja , 146/ 6/ Jha , 146/7 , 146/8 , 146/9 , 146/10, 146/11
0.041 पांडखेर
शहडोल जैतपुर
154/1, 154/2 , 154/3 , 154/4/K , 154/4 / Kha , 154/4/ Ga , 154/4/Gha , 154/4/Anga , 154/4/ Cha , 154 / 4/Chha , 154/4/ Ja , 154/4/ Jha , 154/5 , 154/6 , 154/7, 154/8
0.020
154/226
-" -
-"-
0.053
151
0.096
150/1, 150/2
0.195 -"-
0.197
57/1 , 57 /2/ K , 57/ 2 / Kha , 57/3 , 57/4, 57 /5/ Κ , 57/ 5 / Kha 56
"
0.200
49/1, 49/2 , 49/3/k , 49/3/kha
"
0.028
215/1 , 215/2 , 215/3 , 215/4 , 215/5 , 215/6
0.467
213/1 , 213/2/K , 213 /2/ Kha , 213 /2/Ga , 213/2/Gha , 213/3 , 213/4 , 213/5
"
0.300
212/1 , 212/2 , 212/3 , 212/4 , 212/5 , 212/6, 212/7
0.111
207/1 , 207 / 2 / K , 207/2 / Kha , 207 /2/Ga , 207/2/Gha , 207/2 /Anga , 207 / 2 /Cha, 207/2/Chha , 207 / 2 /Ja , 207/2 / Jha , 207/3 2701
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 जुलाई 2016
भाग 1 ]
कमांक 26 / बी-121 / 2015-16 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि गैस परिवहन हेतु ग्राम नौगई, पटवारी हल्का क्रमांक नौगई-01 , तहसील बुढ़ार, जिला शहडोल से GGS12 ग्राम देवरी, पटवारी हल्का क्रमांक देवरी, तहसील गोहपारू, जिला शहडोल तक मध्यप्रदेश राज्य में, मेसर्स रिलायंस इण्डस्ट्रीज , लिमिटेड सी.बी.एम. प्रोजेक्ट शहडोल द्वारा भूमिगत पाइपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध हैं, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है । तीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा
अनुसूची
खसरा कमाक
तहसील
जिला
ग्राम / पटवारी हल्काकमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हैक्टयर में)
5
4
3
1
2
0.428 नौगई
87/1 , 87 /2/K, 87/2/ Kha , 87/3 , 87/4
शहडोल बुढ़ार
"
0.160
84/618
0.514
46/1, 46/2/1 , 46/2/2 , 46/2/3 , 46/3 , 46/4,46/5
0.059
47
-" -
0.221
50/1, 50/2
0.082 -" -
52/1, 52/2
0.208 -" -
66/1, 66/2
0.059
64 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जुलाई 2016
2702
0.371 नौगई
शहडोल बुढ़ार
482/1 , 482/2 , 482/3 / K, 482 /3 /Kha , 482/4
0.012
481
0.180 -"-
479
0.051
478/1, 478/2 , 478/3
0.008
141
0.007
142
-" -
"
"
0.180
143/1 , 143/2 , 143/3
"
0.442
472/1, 472 /1 / Kha , 472/2 , 472/3
0.038
471/1, 471/2
0.079
470/1, 470/2 , 470/3
0.200
468
0.060
401/1, 401/2
0.058
400
0.078
383/1 , 383/2 , 383/3
0.082
384
"
0.089
381/1 , 381/2
0.024 -"-
380
0.089
385
"
0.008 -"-
-" -
377/1, 377/2
0.004
378
0.015
375/1, 375/2
0.167
387
0.100
389
0.047
390/1, 390/2
0.239
312/1/K/1 , 312/1 / K/ 2 , 312 / 1 /Kha, 312/2/ k , 312/2/kha , 312 /2 / Ga , 312/2/Gha , 312/3 , 312/4 , 312/5 , 312/6 , 312/7 , 312/8
0.210
308/1 , 308/2 , 308/3 / K, 308 /3 / Kha , 308/3/Ga
0.033
307/1/ Κ , 307/1 / Kha , 307/2 / K , 307/2/ Kha , 307/3 /K , 307 /3 /Kha , 307/3/Ga
0.253 -"-
-"-
309/1, 309/2
"
0.116
319/1 , 319/2.
0.015
318
- " -
0.155 -" -
317
0.008 -"-
337
0.124
338/1 , 338/2 , 338/3
0.270
339 2703
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जुलाई 2016
भाग 1 ]
0.114
346/1 , 346/2 , 346/3
नौगई
शहडोल बुढ़ार
0.173
344
0.403
343/1 , 343/2/K , 343/2 / Kha , 343 /2/Ga , 343/3, 343/4
422
0.098
0.281
450/1 , 450/2 , 450/3
0.018
451
-"-
0.150
452
-" -
---
0.004
453
-" -
-" -
-" -
0.004
454/1, 454/2, 454/3 , 454/4 , 454/5 , 454/6
"
0.160
409/1 , 409/2 , 409/3 , 409/4
0.040
462/1, 462/2 , 462/3 , 462/4
-" -
0.004
324/1 , 324/2, 324/3
0.395
200/1 , 200/2 , 200/3 , 200/4
0.250
199/1, 199/2
0.154
198/1 , 198/2
0.045
190/1 , 190/2
0.206
595/1 , 595/2 , 595/3 , 595/4
0.043
594/1, 594/2 , 594/3 /K , 594/3 / Kha , 594/4
"
0.084
588/1 , 588/2 , 588/3 , 588/4
0.136
206
"
0.077
61
क्रमांक 25 / बी-121 / 2015-16 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि गैस परिवहन हेतु ग्राम चाका, पटवारी हल्का क्रमांक चाका-05, तहसील बुढ़ार, जिला शहडोल से GGS12 ग्राम देवरी, पटवारी हल्का क्रमांक देवरी-58 , तहसील गोहपारू , जिला शहडोल तक मध्यप्रदेश राज्य में, मेसर्स रिलायंस इण्डस्ट्रीज, लिमिटेड सी.बी.एम. प्रोजेक्ट शहडोल द्वारा भूमिगत पाइपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए । और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (कमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है । [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जुलाई 2016
2704
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध हैं, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है । तीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा
तहसील
जिला
ग्राम / पटवारी हल्का कमांक 1
3
2
चाका शहडोल बुढ़ार
-" -
-" -
-"-
-" -
-" - -" -
चाका शहडोल बुढ़ार
-" -
-" -
-" -
" -"-
-" -
-"-
-
अनुसूची
खसरा कमाक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हैक्टयर में) 4
5
0.248 393
0.004 799/1, 799/2
0.094 800
0.097 391
0.969 389
0.404
801/1, 801/2 , 801/3 , 801/4, 801/5 , 801/6
0.067 388/1 , 388/2, 388/3 , 388/4
0.089 317
0.369 314/1, 314/2, 314/3
0.027 312/1 , 312/2 , 312/3
0.079 805
0.008 806
0.041 886
0.100 887/1 , 887/2
0.510 870/1, 870/2
0.178
888/1, 888/2, 888/3 , 888/4 , 888/5 , 888/6
0.210 790
0.004 784/1, 784/2
0.274 397
0.225 396
0.073 395
0.005 394 2705
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जुलाई 2016
भाग 1 ]
कमांक 24/ बी-121 / 2015-16 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि गैस परिवहन हेतु ग्राम छांटा उर्फ नवाटोला, पटवारी हल्का क्रमांक छांटा उर्फ नवाटोला -03, तहसील बुढ़ार, जिला शहडोल से GGS12 ग्राम देवरी, पटवारी हल्का क्रमांक देवरी-58 , तहसील गोहपारू , जिला शहडोल तक मध्यप्रदेश राज्य में, मेसर्स रिलायंस इण्डस्ट्रीज , लिमिटेड सी.बी.एम. प्रोजेक्ट शहडोल द्वारा भूमिगत पाइपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध हैं, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है । तीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा
अनुसूची
खसरा क्रमाक
तहसील
जिला
ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हैक्टयर में)
5
4
2
3
1
0.133
6/1, 6/2, 6/3
शहडोल बुढ़ार
छांटा उर्फ नवाटोला
0.025
8/1 , 8/2 , 8/3 , 8/4
0.119
75/723/1 , 75/723/2
0.992
90/727/1 , 90/727/2 , 90/727/3 , 90/727/4 , 90/727/5 , 90/727/6 , 90/727/7 , 90/727/8 , 90/727/9, 90/727/10 , 90/727/11 , 90/727/12 , 90/727/13 , 90/727 / 14/k/1 , 90/727/14/k / 2 , 90 /727/14/k/3, 90/727 /14/kha
0.286 शहडोल बुढ़ार
छांटा उर्फ नवाटोला
96/728/1 , 96/728/2 , 96/728/3 , 96/728/4/1 , 96/728/4/2 , 96/728/4/3 , 96/728/5 , 96/728/6 , 96/728/7 , 96/728/8
0.009
591
0.076
589 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जुलाई 2016
2706
0.123
621/1 , 621/2, 621/3
0.116 "
622/1, 622/2
0.115
631
0.061
686
- " -
0.089 -"-
-" -
630/1, 630/2
0.074 "-
-" -
629/1, 629/2
0.185 -" -
576/1, 576/2 , 576/3 , 576/4, 576/5
0.350 -" -
306/1 , 306/2 , 306/3 , 306/4, 306/5 , 306/6, 306/7
302/1, 302/2 , 302/3 , 302/4 , 302/5 ,
0.347 -" -
302/6
0.181
62/715
0.133
4
0.069
167
- " -
0.120 -" -
166
-"-
-" -
0.010
28
" -
0.019
66
0.075
67
-"-
0.045
65
0.007
62
-" -
0.084
54
क्रमांक 23 / बी-121 / 2015-16 अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि गैस परिवहन हेतु ग्राम बिरूहुली , पटवारी हल्का क्रमांक बिरूहुली, तहसील बुढ़ार, जिला शहडोल से GGS12 ग्राम देवरी, पटवारी हल्का क्रमांक देवरी -58 , तहसील गोहपारू , जिला शहडोल तक मध्यप्रदेश राज्य में, मेसर्स रिलायंस इण्डस्ट्रीज, लिमिटेड सी.बी.एम. प्रोजेक्ट शहडोल द्वारा भूमिगत पाइपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए । और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है । 2707
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जुलाई 2016
भाग 1 ]
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध हैं, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है । तीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा
तहसील
जिला
ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक
2
3 1
शहडोल बुढ़ार
बिरूहुली
-"-
-" -
-" -
-" -
-"-
-" -
शहडोल
बिरूहुली
बुढ़ार
-" - "
-" -
-"-
-" -
-" -
"
अनुसूची
खसरा कमाक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हैक्टयर में) 4
5
0.147 811
810
0.053
0.053 794/1/क/1, 794/1/ख , 794/2
0.148 808/1, 808/2
0.060 .799/1 , 799/2
0.093 805/1 , 805/2 , 805/3 , 805/4
0.011 806/1, 806/2
0.062 802/1 , 802/2 , 802/3 , 802/4
0.180 801, 801/1 , 801/2
0.021 631
0.191 632/1, 632/3
0.033 622
0.210 625
0.092 626
0.150 801
0.242
630/1, 630/2 , 630/3 , 630/4/क, 630/4/ख , 630/4/ग
0.098 633/1 , 633/2
0.046 634
0.120
637/1/क , 637/1/ख, 637/2, 637/3/क, 637/3/ख, 637/4
0.183
635/1, 635/2/क , 635/2/ख, 635/3
0.032 643
0.238 644/1, 644/2
0.017 645/1, 645/2, 645/3 , 645/4 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जुलाई 2016
2708
-"-
0.009
646/1/क , 646/1/ख , 646/2
0.024
817/1, 817/2 , 817/3/क , 817/3/ख
"
"-
0.105
818/1, 818/2 , 818/3
-"-
0.013
822/1, 822/2, 822/3
"
0.103
819/1/क , 819/1/ख , 819/1/ग , 819/1/घ, 819/2
---
-"-
0.248
820/2/घ 820/1, 820/2/क, 820/2/ख , 820/2/ग ,
-"-
0.100
642/1, 642/2/ क, 642/2/ख , 642/2/ ग, 642/2/घ,642/3/क , 642/ 3/ख, 642/3/ग , 642/3/घ
"
0.026
658
-"-
0.134
657/1
-"-
0.070
826/1, 826/2
-"-
0.057
825
-"-
0.069
2
"
0.115
3/1/क , 3/ 1/ख , 3/2 , 3/3
-"-
0.122
177/1 , 177/2 , 177/3 , 177/4
0.084
191
- " -
0.302
202/1, 202/2/क , 202/2/ख , 202/2/ ग , 202/3
शहडोल
220
0.006 बुढ़ार बिरूहुली
219
0.010
0.012
218/1 , 218/2
0.011
207
"
206
0.019
0.151
199
442
0.010
441
0.023
438
0.122 "
439
0.019
440
0.029 -" -
454
0.159 "
-" -
0.020
453
0.058
461/1, 461/2
0.068
455
0.296
709/1 , 709/2 , 709/3/क , 709/3/ख , 709/4, 709/5/क, 709/ 5/ख , 709/5/ग, 709/6/क, 709/6/ख, 709/6/ ग , 709/7 , 709/8/क, 709/8/ ख , 709/8/ग
0.283
544/1 , 544/2 , 544/3/ क , 544/3/ख, 544/3/ ग, 544/3/घ, 544/4, 544/5 , 544/6, 544/7
0.019
85 2709
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जुलाई 2016
भाग 1 ]
कमांक 22/ बी-121 / 2015-16 अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि गैस परिवहन हेतु ग्राम सोनवर्षा, पटवारी हल्का क्रमांक छाता-65, तहसील सोहागपुर , जिला शहडोल से GGS11 ग्राम जल्लीटोला, पटवारी हल्का क्रमांक पकरिया-015 , तहसील बुढ़ार, जिला शहडोल तक मध्यप्रदेश राज्य में, मेसर्स रिलायंस इण्डस्ट्रीज , लिमिटेड सी.बी.एम. प्रोजेक्ट शहडोल द्वारा भूमिगत पाइपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए । और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार , उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध हैं, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है । तीस दिवस के भीतर , भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा
अनुसूची
खसरा कमाक
तहसील
जिला
ग्राम / पटवारी हल्का कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जितकी जाने वाली भूमि (हैक्टयर में)
5
4
3
2
1
0.130
190/1 , 190/2 , 190/3
सोनवर्षा-65
शहडोल सोहागपुर
0.291
188/1, 188/2
-" -
0.165
187
0.029
185
0.114 -" -
184/1, 184/2
0.082
182
- " -
"
0.007
181
0.184
236/1, 236/2
- " -
0.421
235/1 , 235/2
"
0.046
232
सोनवर्षा-65
सोहागपुर
शहडोल
0.041
229/1/1, 229/1/2 , 229/1/3 , 229/2
0.008
228
0.011
97/1 , 97/2, 97/3
0.045 -"-
94
0.075
96 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जुलाई 2016
2710
कमांक 21 / बी-121 / 2015-16 अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि गैस परिवहन हेतु ग्राम सेमरा , पटवारी हल्का क्रमांक सेमरा-16, तहसील बुढ़ार, जिला शहडोल से GGS11 ग्राम जल्लीटोला, पटवारी हल्का क्रमांक पकरिया-015 , तहसील बुढ़ार, जिला शहडोल तक मध्यप्रदेश राज्य में, मेसर्स रिलायंस इण्डस्ट्रीज, लिमिटेड सी.बी.एम. प्रोजेक्ट शहडोल द्वारा भूमिगत पाइपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए । और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 (कमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध हैं, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है । तीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा
अनुसूची
खसरा कमाक
तहसील
जिला
ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हैक्टयर में)
5
4
1
2
3
0.201 सेमरा-16
शहडोल
221/1 , 221/2
बुढ़ार
"
"
"
0.134
223
0.199
224/1 , 224/2
0.099
216
0.036 "
217
-" -
0.013
218
0.273
219/1 , 219/2 , 219/3
0.112
335 2711
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जुलाई 2016
भाग 1 ]
0.070 सेमरा-16
344
शहडोल बुढ़ार
0.125
343
-" -
0.111
342
"
0.075
273
-"-
0.094
268
0.201
270
0.028
271
-"-
0.022
1137/1 , 1137/2
0.025
113/1, 113/2
-" -
-"-
0.126
112
0.115
108/1 , 108/2 , 108/3 , 108/4 , 108/5, 108/6
0.111
131
"
0.020
137
"
-" -
0.004
130
0.053
132
-" -
0.105
133
0.100
134
0.029
628
0.034
629
0.180
630
0.185
633/1, 633/2
0.102
615
-" -
0.051
612
0.041
609/1, 609/2
"
-" -
0.004
608/1, 608/2
-"-
0.208
610
0.021
607
0.040
604/1, 604/2
0.008
603
0.004
601
0.165
600/1 , 600/2, 600/3
0.109
598
0.094
599
0.124
676
0.004
648 [भाग 1 2712
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 जुलाई 2016
0.021 सेमरा-16
शहडोल
661/1, 661/2
बुढ़ार
0.033
675
"
-" -
0.028
674
-" -
0.071
673
0.023
664
-" -
-" -
0.226
668
-"-
0.055
818
-"-
0.051
555
0.016
559
0.027
553
0.092
552
-" -
-" -
0.165
551
0.011
500
-"-
0.004
563
0.022
564
-" -
0.176
499/1 , 499/2, 499/3, 499/4, 499/5
"
-"-
0.021
496
0.016
495
-" -
0.010
491
0.024
492
-"-
0.180
493/1 , 493/2
0.055
486
-" -
0.040
485
"
0.175
457
-" -
0.020
458
-" -
-" -
0.308
461/1, 461/2
0.007
460
0.158
450/1, 450/2
-" -
-" -
0.173
448
-" -
0.218
423
0.046
425
0.221
426
0.007
433
0.013
427
0.039
429/1 , 429/2 , 429/3 , 2713
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जुलाई 2016
भाग 1 ]
0.244
749
सेमरा-16
शहडोल बुढ़ार
0.015
944
0.039
943
0.054 -" -
941
0.082
940
"
"
0.008
939
0.161
947
0.043
973
-" -
0.072
969
-"-
0.024
948
-"-
0.098
968
-" -
0.027
967
-" -
0.057
983
0.048
966
-" -
0.177 - " -
984/1/क , 984/1/ख , 984/2 , 984/3 , 984/4 , 984/5
0.058
1001
कमांक 20 / बी-121 / 2015-16 अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि गैस परिवहन हेतु ग्राम समदाटोला, पटवारी हल्का क्रमांक पकरिया -15, तहसील बुढ़ार, जिला शहडोल से GGS1 ' ग्राम जल्लीटोला, पटवारी हल्का क्रमांक पकरिया-15 , तहसील बुढ़ार, जिला शहडोल तक मध्यप्रदेश राज्य में, मेसर्स रिलायंस इण्डस्ट्रीज, लिमिटेड सी.बी.एम. प्रोजेक्ट शहडोल द्वारा भूमिगत पाइपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए । और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है । [भाग 1 2714
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 जुलाई 2016
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध हैं, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है । तीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबलं एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा
अनुसूची
खसरा कमाक
जिला तहसील
ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हैक्टयर में) 3
2
5 1
4
0.394 समदाटोला-15
7/2
शहडोल बुढ़ार
0.120
7/8
-" -
0.138
38/495
0.162
38/1, 38/2
38
0.482
0.104
55
0.160
34/7
समदाटोला-15
शहडोल बुढ़ार
0.260
34/16
0.200
34/20
0.110
151
कमांक 19 / बी-121 / 2015-16 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि गैस परिवहन हेतु ग्राम साबो, पटवारी हल्का क्रमांक साबो-13 , तहसील बुढ़ार, जिला शहडोल से GGS11 ग्राम जल्लीटोला, पटवारी हल्का क्रमांक पकरिया-015, तहसील बुढ़ार, जिला शहडोल तक मध्यप्रदेश राज्य में, मेसर्स रिलायंस इण्डस्ट्रीज , लिमिटेड सी.बी.एम. प्रोजेक्ट शहडोल द्वारा भूमिगत पाइपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए । और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए । 2715
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 जुलाई 2016
भाग 1 ]
अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध हैं, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है । तीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा
अनुसूची
खसरा कमाक
तहसील
जिला
ग्राम / पटवारी हल्का कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हैक्टयर में)
5
4
3
2
1
0.181
255
शहडोल
साबो-13
बुढ़ार
0.028
208
0.181
207
0.070-
206
-- " -- ,
0.013
205
0.014
204
"
0.047
200
-" -
0.017
203
0.025
202
0.192
190
साबो-13
शहडोल बुढ़ार
0.188
175/1 , 175/2
0.101
191
0.045
215
0.129
174
0.040
156
"
0.111
155
0.029
154 [भाग 1 2716
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जुलाई 2016
कमांक 18 / बी-121 / 2015-16 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि गैस परिवहन हेतु ग्राम पिपरतरा , पटवारी हल्का क्रमांक छाता-65, तहसील सोहागपुर, जिला शहडोल से GGS11 ग्राम जल्लीटोला, पटवारी हल्का क्रमांक पकरिया-015, तहसील बुढ़ार, जिला शहडोल तक मध्यप्रदेश राज्य में, मेसर्स रिलायंस इण्डस्ट्रीज , लिमिटेड सी.बी.एम. प्रोजेक्ट शहडोल द्वारा भूमिगत पाइपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए । और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में , जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध हैं, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है । तीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा
अनुसूची
खसरा क्रमाक
तहसील
जिला
ग्राम / पटवारी हल्काक्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हैक्टयर में)
5
4
3
2
1
0.098
19
पिपरतरा-65
शहडोल बुढ़ार
0.205
20/2
0.072
49 2717
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जुलाई 2016
भाग 1 ]
कमांक17/ बी-121 / 2015-16 अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि गैस परिवहन हेतु ग्राम लालपुर, पटवारी हल्का क्रमांक लालपुर-64, तहसील सोहागपुर, जिला शहडोल से GGS11 ग्राम जल्लीटोला, पटवारी हल्का क्रमांक पकरिया-015, तहसील बुढ़ार, जिला शहडोल तक मध्यप्रदेश राज्य में, मेसर्स रिलायंस इण्डस्ट्रीज , लिमिटेड सी.बी.एम. प्रोजेक्ट शहडोल द्वारा भूमिगत पाइपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए । और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध हैं, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है । तीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा
अनुसूची
खसरा कमाक
तहसील
जिला
ग्राम / पटवारी हल्काकमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जितकी जाने वाली भूमि (हैक्टयर में)
5
4
3
2
1
1.464 लालपुर-64
सोहागपुर
शहडोल
2093/1/क/1, 2093/1/क/2, 2093/1/क/3, 2093/1/ख , 2093/2, 2093/3 , 2093/4, 209/4/क, 2093/4/ख , 2093/4/ग, 2093/4/घ, 2093/4/3, 2093/4/च, 2093/4/छ, 2093/4/ज
0.012
1988/1 , 1988/2 , 1988/3
0.177
2143
0.078
2142 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जुलाई 2016
2718
1.479
2141/1/क , 2141/1/ख , 2141/1/ग , 2141/1/घ , 2141/1/ड़, 2141/1/च, 2141/2, 2141/3 , 2141/4
0.216 -"-
2149/1, 2149/2, 2149/3 , 2149/4, 2149/5
0.046
2152
0.250 -"-
2182/1 , 2182/2 , 2182/3
0.138 -"-
2206/1, 2206/2/1 , 2206/2/2/1 , 2206/2/2/2 , 2206/2/3
0.182
2197
0.300 "-
2196/1 , 2196/2, 2196/3 , 2196/4
0.123 -" -
1860/1, 1860/2
0.078
1859/1 , 1859/2
0.019
1858
0.237
1857
"
0.066
1853
-"-
0.197
2219
0.208 -"-
2222
0.471
2226
---
0.029 "-
-"-
2230
0.040
2229/3
0.040
2229/4
0.040
2229/5
0.147 "
2228
0.211 "-
1604/1 , 1604/2 , 1604/3, 1604/4, 1604/5 , 1604/6
0.017
1606
0.024
1608
"
0.277
1609/1, 1609/2 , 1609/3 , 1609/4
"
0.043
1726/1 , 1726/2, 1726/3
0.125 -" -
1725/2
0.028
1724
0.189
194
"
0.066
200
"
0.117
196/1 , 196/2, 196/3 , 196/4
0.244
197/1 , 197/2
0.008
40/2 2719
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जुलाई 2016
भाग 1 ]
0.258
34
0.244
35
0.102
77/1 , 77/2 , 77/3 , 77/4 , 77/5
0.284
92
0.110
94
0.358
95
-"-
0.081
96
0.257 -"-
99
0:004 -" -
-" -
103
0.089
123/1, 123/2
0.124
124
0.079
125
0.570 "
126/1, 126/2
0.040
115
0.150
132/1 , 132/2/1 , 132/2/2
0.219
131/1, 131/2
0.213
135/1/1 , 135/1/2 , 135/2
0.095
145/1/1/1, 145/1/1/2, 145/1/2/1 , 145/1/2/2 , 145/2/1 , 145/2/2
0.130
1409
"
0.217
1532/1, 1532/2 , 1532/3
0.133
1524/1, 1524/2, 1524/3 , 1524/4, 1524/5/1, 1524/5/2
"
0.021 -"-
1525/1 , 1525/2 , 1525/3
0.019
1503
0.015
1502
0.050
1504/1 , 1504/2 , 1504/3
"
0.059
1506
"
0.039
1499/2
0.031
1508
0.062 "
1509
"
0.110
1483/1 , 1483/2
0.270
1472/1/ क , 1472/1 /ख , 1472/2
0.093
1083
0.130
1081
0.014
1082
-" -
0.062
1110/1, 1110/2
0.045 -" -
1111/1 , 1111/2 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जुलाई 2016
2720
1109/1 , 1109/2
"
1128/1, 1128/2/क , 1128/2/ख
1129
-" -
1130
1134/1 , 1134/2
1133/1, 1133/2
--
-" -
1135/1, 1135/2
1468/1, 1468/2
2692
2693
-"- 2923/1 , 2923/2, 2923/3 , 2923/4/क, 2923/4/ख , 2923/5 , 2923/6 , 2923/7
2694
2695
2915
2916/1, 2916/2
2888/1 , 2888/2 , 2888/3 , 2888/4,
2888/5
-"-
2480 "
-" -
2479
"
"
2399
-" -
129
"
130
"
"
138
139/1, 139/2
140
2392/1 , 2392/2 0.070
0.128
0.020
0.061
0.050
0.101
0.004
0.077
0,512
0.011
0.563
0.012
0.015
0.027
0.071
0.004
0.025
0.005
0.039
0.120
0.040
0.105
0.130
0.010
0.124 2721
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जुलाई 2016
भाग 1 ]
कमांक 16/ बी-121 / 2015-16 अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि गैस परिवहन हेतु ग्राम कटकोना, पटवारी हल्का क्रमांक कटकोना-17 , तहसील बुढ़ार, जिला शहडोल से GGS11 ग्राम जल्लीटोला, पटवारी हल्का क्रमांक पकरिया-015 , तहसील बुढ़ार, जिला शहडोल तक मध्यप्रदेश राज्य में, मेसर्स रिलायंस इण्डस्ट्रीज, लिमिटेड सी.बी.एम. प्रोजेक्ट शहडोल द्वारा भूमिगत पाइपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए । और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में , जिसमें भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध हैं, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है । तीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा
अनुसूची
खसरा कमाक
तहसील
जिला
ग्राम / पटवारी हल्का कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हैक्टयर में)
5
4
3
2
1
0.130
565
कटकोना-17
शहडोल बुढ़ार
0.191
742
0.102
743
0.005
738
0.031
744
0.239
745
0.127
735
0.013
648
कटकोना-17
शहडोल बुढ़ार
0.064
647
0.030
649
0.041
641 2722
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जुलाई 2016
कमांक 15 / बी-121 / 2015-16 अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि गैस परिवहन हेतु ग्राम जरवाही, पटवारी हल्का क्रमांक जरवाही-14, तहसील बुढ़ार, जिला शहडोल से GGS11 ग्राम जल्लीटोला, पटवारी हल्का क्रमांक जल्लीटोला-015 , तहसील बुढ़ार, जिला शहडोल तक मध्यप्रदेश राज्य में, मेसर्स रिलायंस इण्डस्ट्रीज, लिमिटेड सी.बी.एम. प्रोजेक्ट शहडोल द्वारा भूमिगत पाइपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध हैं, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है । तीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा
तहसील
जिला
ग्राम / पटवारी हल्का कमांक
3 1
2
जरवाही-14 शहडोल बुढ़ार
-" - -"-
-"- -"-
_ " _
" - " -
-" - - " -
जरवाही-14 शहडोल बुढ़ार
अनुसूची
खसरा कमाक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हैक्टयर में)
5 4
0.247 376/1/क, 376/1/ख
0.160 379
0.023 40
0.009 41
0.267 46
0.099 633
0.262 625
0.258 645/1/क , 645/1/ख, 645/1/ग, 645/2
0.065 649/3
649/2
071
उपायस्त(राजस्व)
0.075 649/1
0.117 650
0.039 651/2
0.118 658/1, 658/2 ,658/3 2723
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जुलाई 2016
भाग 1 ]
कमांक 14/ बी-121 / 2015-16 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि गैस परिवहनं हेतु ग्राम छांता, पटवारी हल्का क्रमांक छाता -65 , तहसील सोहागपुर , जिला शहडोल से GGS11 ग्राम जल्लीटोला, पटवारी हल्का क्रमांक पकरिया-015 , तहसील बुढ़ार, जिला शहडोल तक मध्यप्रदेश राज्य में, मेसर्स रिलायंस इण्डस्ट्रीज, लिमिटेड सी.बी.एम. प्रोजेक्ट शहडोल द्वारा भूमिगत पाइपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए । और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में , जिसमें भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध हैं, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उम्रधारा के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है । तीस दिवस के भीतर , भूमि के नीचे पाइप लाइन,केबल एवं डेक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा
अनुसूची
सत्यमेव जयते
खसरा कमाक
तहसील
ग्राम / पटवारी हल्का कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हैक्टयर में) 2
3
4
1
5
0.035
55
छाता- 65
शहडोल सोहागपुर
"
56
0.007
0.027
57 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 जुलाई 2016
2724
प्ररूप- घ
[नियम 6 देखिए]
शहडोल, दिनांक 15 जुलाई 2016
कमांक 01 / बी-121 / 2015-16 , अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइलाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के आधिकारों का अर्जन ) अधिनियम 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना दिनांक 25.05.2016 द्वारा राज्य सरकार ने मेसर्स रिलायंस इन्डस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा मीथेन गैस परिवहन परियोजना के लिये ग्राम हरदी, पटवारी हल्का 62- हरदी तहसील सोहागपुर जिला शहडोल से ग्राम नवलपुर तहसील सोहागपुर जिला शहडोल के लिये परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 03.06.2016 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय को नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपंधारा (1 ) द्वारा पाइप लाइन बिछाने के लिये. भूमि में उपयोग का अधिकर सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा ।
तहसील
जिला
ग्राम / पटवारी हल्काकमांक
3
2
1
हरदी / शहडोल सोहागपुर
62-हरदी "
- " -
-"-
-"-
-"-
-" -
-"-
-" -
-"-
-" -
-"-
_"_
-"-
-"-
-"-
-"-
-" -
-"-
-" -
-" -
अनुसूची
खसरा क्रमाक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हैक्टयर में)
5 4
0.010 776
0.113 761
0.091 762
0.094 760
0.286 759/1, 759/2
0.202 757/1, 757/2
0.047 756/1/1 , 756/1/2 , 756/1/3 , 756/2
0.074 740
0.180 746/1 , 746/2 , 746/3 , 746/4
0.088 748/1 , 748/2
0.070 749/1, 749/2
A 2725
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जुलाई 2016
भाग 1 ]
शहडोल सोहागपुर हरदी / 62- हरदी
-"-
-" -
-" -
-"-
-"-
-" -
-"-
-"-
-"-
-"- -"-
-"-
-"-
-"-
-"-
-"-
-"-
-"-
" -"-
-"-
-" -
-" -
-"-
-"-
-"-
-"-
-"-
-"-
-"-
-" -
-"- -"-
-"- -"-
-"- -"-
-"-
-"-
-"- -" -
-"-
-"-
-" -
-"-
-" - -"-
-" -
-"- -"-
-" -
-"-
-"-
-"-
-"-
-"- -" -
-" -
-"- -" -
-"-
-"-
-"-
-"-
-"- -"-
-"-
-" -
-"-
-"-
-" -
-" -
-"- -"-
0.183 750/1 , 750/2
0.016 695
0.010 694
0.185 873/1, 873/2
0.262 871/1 , 871/2 , 871/3
0.232 880/1 , 880/2 , 880/3
0.395 881/1 , 881/2 , 881/3 , 881/4, 881/5 , 881/6, 881/7
0.031 894
0.090
81/1 , 81/2 , 81/3/1 , 81/3/2 , 81/3/3 , 81/4
0.407 434
0.032 435
0.053 479
0.010 480
0.111 481
0.010 478
0.010 477
0.022 482
0.019 486
0.058 485
0.010 483
0.010 484
0.004 489
0.036 490
0.010 456
0.098 491
0.053 492
0.024 493
0.010 494/1, 494/2
0.030 498
0.009 499/1, 499/2
0.084 500/1, 500/2, 500/3 , 500/4, 500/5 , 500/6
0.132 503
0.021 502
0.020 511
0.102 553/1, 553/2 , 553/3 , 553/4
0.085 549
0.103 550
0.027 551/1, 551/2
0.133 545/1, 545/2 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जुलाई 2016
2726
शहडोल सोहागपुर
हरदी / 62- हरदी
-"-
-" -
-" -
-"-
-" -
-"-
"
-"-
-"-
-"-
-"-
-"-
-"-
-"-
-"-
-" -
-"-
-"-
-"-
-"-
-"-
-"- -"-
-"- --
-"-
-"- -"-
-"-
-"- -" -
-"- -" -
-"- -"-
-"-
-" -
-"-
-" -
-" -
-" -
-"-
-" -
-"-
- " -
-"-
-"-
-"-
-"-
-"-
-"-
-"-
-"- -"-
-"-
-"-
-"-
--
-"-
-"-
-"- -"-
- " -
-"-
-" -
-" -
-"-
-"- - " -
-" -
-"-
-"-
- " -
-" -
-"-
- " -
-"-
-"-
-"-
-"-
0.085
712/1/1 , 712/1/2 , 712/1/3 , 712/2/1 , 712/2/2
0.088 544
0.010 542
0.154 541/1 , 541/2, 541/3
0.148 538/1 , 538/2 , 538/3
0.004 537
0.186
536/1 , 536/2, 536/3 , 536/4 , 536/5 , 536/6
0.039 533
0.083 532
0.004 528
0.021 531
0.031 738/1, 738/2
0.147 739
0.119 737/1 , 737/2
0.167 758/1, 758/2 , 758/3 , 758/4, 758/5 , 758/6
0.097 183
0.061 180
0.023 181/974
0.043 179
0.030 360
0.062 359
0.010 361
0.102 357/1, 357/2 , 357/3.
0.077 356/1, 356/2
0.022
358/1/1 , 358/1/2 , 358/1/3 , 358/2 , 358/3
0.010 355
0.124
354/1/1 , 354/1/2 , 354/1/3 , 354/2, 354/3
0.013 368/1, 368/2
0.047
353/1/1 , 353/1/2 , 353/1/3 , 353/2 , 353/3
0.258
371/1/1 , 371/1/2 , 371/1/3 , 371/2 , 371/3
0.125
374/1/1 , 374/1/2, 374/1/3 , 374/2 , 374/3
0.043 372/1, 372/2, 372/3, 372/4 , 372/5 , 372/6, 372/7
0.013 373/1, 373/2, 373/3 2727
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जुलाई 2016
भाग 1 ]
शहडोल सोहागपुर हरदी / 62- हरदी
-"-
-"-
-" -
-"-
-"-
-"-
-"-
-" -
- " -
-"- -"-
-"-
-"- -"-
-"-
-"-
-"-
-"-
-"-
-"- -"-
-"-
-"- -"-
-"-
-"-
-" -
-"-
-"-
-"-
-"-
-"-
-"-
-"-
-"-
"
-" - -"-
-" -
-"- -"-
-"- -"-
-" - -"-
-" - -"-
-"-
-"- -"-
-"- -"-
-"-
-"- -"-
-"- -" -
-" -
-"- - " -
-"-
-" -
-"-
-"- -"-
-"-
-"-
-"-
-"-
-"-
-" - -" -
-"-
-" -
-" -
-"-
0.086 570
0.010 569
0.260
574/1, 574/2 , 574/3 , 574/4 , 574/5 , 574/6, 574/7
0.117 575/1, 575/2
0.134 647
0.010 646
0.226 644
0.010 645
0.232 640/1 , 640/2 , 640/3 , 640/4
0.004 639
0.029 664
0.120 666
0.064 665
0.185 675
0.112 674/1/1 , 674/1/2 , 674/1/3 , 674/2
0.010 676
0.006 684
0.051 673/1 , 673/2 , 673/3 , 673/4, 673/5
0.225 686
0.075 685/1 , 685/2 , 685/3 , 685/4 , 685/5 , 685/6
0.117 690/1, 690/2 , 690/3
0.155 689/1 , 689/2 , 689/3
0.028 687/1 , 687/2 , 687/3
886/1 , 886/2 , 886/3 , 886/4 , 886/5,
0.096
0.082 886/6, 886/7 885/1/1 , 885/1/2 , 885/1/3 , 885/2/1 , 885/2/2
0.260 879/1 , 879/2 , 879/3 , 879/4
0.122 870/1 , 870/2/1 , 870/2/2
0.040 289
0.038 284/1, 284/2
0.010 285
0.156 287
0.032 286
0.045 276/1, 276/2
0.295 277/1, 277/2
0.010 280
0.194 278/1 , 278/2
0.013 924/1, 924/2
0.019 928 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जुलाई 2016
2728
शहडोल सोहागपुर हरदी / 62- हरदी
-"-
-"- -" -
-"-
-"-
-"-
-"-
-"- -"-
-"-
-"- -"-
-"- -" -
-"-
-"-
-" -
ستالحب
-" -
-" -
-" -
-"-
-"-
-" -
-"-
-"- -"-
-"-
-"- - " -
-"-
-"-
-"-
-"-
-"-
-"-
-"-
-" -
0.301 925/1, 925/2
0.084
923/1/1 , 923/1/2 , 923/2/1 , 923/2/2 , 923/2/3
0.095 934
0.060 945/1, 945/2 , 945/3
0.025 944/1, 944/2
0.066 946/1, 946/2
0.101 947/1, 947/2
0.105 948
0.044 949/1 , 949/2 , 949/3
0.144 950/1 , 950/2 , 950/3
0.173 951/1 , 951/2 , 951/3 , 951/4
0.010 956/1, 956/2 , 956/3
0.016 912
0.242 911
0.022 964
क्रमांक 02/ बी-121 / 2015-16, अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइलाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के आधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना दिनांक 25.05.2016 द्वारा राज्य सरकार ने मेसर्स रिलायंस इन्डस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा मीथेन गैस परिवहन परियोजना के लिये ग्राम रायपुर, पटवारी हल्का 68 - हर्री तहसील सोहागपुर जिला शहडोल से ग्राम नवलपुर तहसील सोहागपुर जिला शहडोल के लिये परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 03.06.2016 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय को नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा पाइप लाइन बिछाने के लिये भूमि में उपयोग का अधिकर सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा ।
तहसील
जिला
ग्राम / पटवारी हल्का कमांक
3
2
1
सोहागपुर
शहडोल
रायपुर / 68
अनुसूची
खसरा कमाक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जितकी जाने वाली भूमि (हैक्टयर में)
5 4
0.029 142
0.067 135 2729 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 जुलाई 2016
134
0.030
133
0.010
129
0.172 -" -
0.010
128
_" _
0.004
125
-" -
0.040
136/1 , 136/2
127
0.010
0.004
112
113
0.113
114
0.153 सोहागपुर
शहडोल
रायपुर / 68
0.042
114/1/362
0.018
117/1, 117/2
119
0.102
0.062
120
-"-
-" -
0.049
121
"
0.024
1
0.070
211
0.167
228
0.131
227/1 , 227/2
240
0.104 -" -
0.014
241
0.118
239/1 , 239/2
0.247
150
0.036
151/1 , 151/2
0.029
148
0.147
149
0.094
147/1, 147/2
"
139
0.111
140
0.214 "
143
0.113
137
0.010
0.085
70/1 , 70/2 , 70/3 , 70/4 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जुलाई 2016
2730
कमांक 04 / बी-121 / 2015-16, अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइलाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के आधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना दिनांक 25.05.2016 द्वारा राज्य सरकार ने मेसर्स रिलायंस इन्डस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा मीथेन गैस परिवहन परियोजना के लिये ग्राम बड़खेड़ा, पटवारी हल्का 59- खेतौली तहसील सोहागपुर जिला शहडोल से ग्राम नवलपुर तहसील सोहागपुर जिला शहडोल के लिये परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है । और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 03.06.2016 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय को नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा पाइप लाइन बिछाने के लिये भूमि में उपयोग का अधिकर सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा ।
अनुसूची
खसरा कमाक
तहसील
जिला
ग्राम / पटवारी हल्का कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हैक्टयर में)
5
4
3
2
1
बड़खेरा/59
शहडोल सोहागपुर
0.224
34/1, 34/2 , 34/3 , 34/4, 34/5 , 34/6, 34/7 , 34/8 , 34/9 , 34/10
0.004 -" -
39
-"-
0.554
40/1/ क,40/2 , 40 /2 /ख, 40/3 / ग, 40/4 / घ, 40 / 5/ ड़..
बड़खेरा/59
शहडोल सोहागपुर
0.012
38/1, 38/1/2, 38 / 1 / 2 / ख, 38/1/3/ क, 38/ 1 / 3 /ख , 38/1/4/ क,38/1 / 4 / ख , 38/1/5, 38/1/6, 38/1/7, 38/1/8 , 38/2/1 / क, 38/ 2 / 1 /ख , 38/2/1 / ग, 38/2/2, 38/2/3 , 38/2/4, 38/2/5
0.169
47
0.408 -"-
46
0.052 -"-
-"-
132/1, 132/2 , 132/3 , 132/4
0.425 -"-
134
0.004
-"-
133 2731
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जुलाई 2016
भाग 1 ]
कमांक 05 / बी-121 / 2015-16, अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइलाइन , केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के आधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना दिनांक 25.05.2016 द्वारा राज्य सरकार ने मेसर्स रिलायंस इन्डस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा मीथेन गैस परिवहन परियोजना के लिये ग्राम मैका, पटवारी हल्का 61 - पोंगरी तहसील सोहागपुर जिला शहडोल से ग्राम नवलपुर तहसील सोहागपुर जिला शहडोल के लिये परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 03.06.2016 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय को नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा पाइप लाइन बिछाने के लिये भूमि में उपयोग का अधिकर सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा ।
अनुसूची
खसरा कमाक
तहसील
जिला
ग्राम / पटवारी हल्का कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हैक्टयर मे)
5
4
3
2
1
0.030
23
सोहागपुर मैका /61
शहडोल
0.040
24
0.367
47/1 / क, 47/ 1 / ख, 47/2
0.020
45
0.014
43
0.010
154/1, 154/2
0.070
155
0.361
153/1 , 153 / 2 / क, 153 / 2 /ख [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 जुलाई 2016
2732
क्रमांक 13 / बी-121 / 2015-16, अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइलाइन, केबल एवं डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के आधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना दिनांक 25.05.2016 द्वारा राज्य सरकार ने मेसर्स रिलायंस इन्डस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा मीथेन गैस परिवहन परियोजना के लिये ग्राम पोंगरी, पटवारी हल्का 61 - पोंगरी तहसील सोहागपुर जिला शहडोल से ग्राम नवलपुर तहसील सोहागपुर जिला शहडोल के लिये परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है । और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 03.06.2016 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय को नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा पाइप लाइन बिछाने के लिये भूमि में उपयोग का अधिकर सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा ।
तहसील
जिला
ग्राम / पटवारी हल्का कमांक
3 1
2
शहडोल
पोंगरी / 61
सोहागपुर
-" -
-"-
-"- - " -
-"-
-"-
-"-
-"-
-"- -"-
-"-
-" -
-" -
-"-
-"- -"-
-"-
-"-
-"-
-"-
-"-
अनुसूची
खसरा कमाक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हैक्टयर में)
5 4
0.090 723
0.052 722/1, 722/2 .
0.038 721
0.281 577
578/1 , 578/2, 578/3 , 578/4 ,
0.048 578/5
0.086 579
0.184 710
0.166
712/1, 712 / 2 / क , 712 / 2 / ख
0.185 713/1, 713/2 , 713/3
0.164 704
0.082
706/1 , 706/ 2 / क , 706 / 2 /ख 2733
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जुलाई 2016
भाग 1 ]
पोंगरी / 61 शहडोल सोहागपुर
-"- -"-
ب"-
-"-
-" -
-" -
-"- -"-
-"-
-"-
-"-
-"-
-" - -" -
-"-
-"-
-"- -"-
-" - -"-
-"-
-"-
-"-
-" -
-" -
-" -
" -"-
"
-"-
-" - -"-
-
-"-
-"-
-"-
-"-
-" -
-"-
-"- -"-
-"-
-"- -"-
-"- -" -
-"-
-"- -" -
-"-
-"-
0.010 705
0.118
690/1/ क , 690 /1 / ख , 690 /1 /ग. 690/2/ क, 690 / 2 /ख
0.021 692
0.004 693
0.114 694
0.339 687/1, 687/2
0.063 671
0.024 669
0.121 667/1, 667/2
0.004 662
0.151 663/1, 663/2
0.219
655/1,655/ 2 / क , 655 / 2 / ख, 655/2 / ग
0.316 654/1, 654/2
0.014 650
0.125 649
0.127 648
0.038 646
0.066
627/1/ क, 627/1 / ख , 627 / 1 /ग, 627/2
0.015 826
0.399
57/1 , 57/2, 57/3/1 , 57/3/2 , 57/4, 57/5 , 57/6, 57/7, 57/8
0.022 63
0.112 64
0.079 66
0.117 73/1 / क, 73 / 1 / ख , 73/2
0.044 340
0.039 341
0.027
424/1 , 424/2/1 , 424/2/2 , 424/3
0.500
428/1, 428 /1 / ख , 428/2 , 428/3 , 428/4 , 428/5 , 428/6 , 428/7
0.004 426 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जुलाई 2016
2734
पोंगरी / 61
सोहागपुर
शहडोल
-"-
-" - -"-
-"-
-" -
-"- -"-
-"- -"-
-"- - " -
-"- -" -
-" - -" -
-" -
-"-
-" -
-"-
-"-
-"-
-" -
-"-
-" -
-"- -"-
-"-
-" -
-"-
-"-
-"-
-"-
-"-
-"-
- " -
-" -
0.188
68/1, 68/2 , 68/3 , 68/4, 68/5 , 68/6, 68/7/1 , 68/7/2, 68/8
0.145 71/1 , 71/2 , 71/3
72
0.071
0.129
782/1/1 , 782/1/2, 782/1/3 , 782/1/4
0.151
781/1, 781/ 2/ क/1 , 781/2/ क/2, 781/2/क/3 , 781 / 2 / ख /1 , 781/ 2 / ख / 2, 781 / 2 /ख /3 , 781/ 2/ ग, 781/3
0.115 780
0.043 779
0.318 776/1, 776/2 , 776/3
0.014 778
0.004 777
0.597 754/1, 754/2, 754/3, 754/4, 754/ 5/ क, 754/5/ख, 754/6 , 754/7
0.538 753/1, 753/2
0.175 724
0.098 725
0.117 592/1 , 592/2/1 , 592/2/2 , 592/2/3 , 592/2/4 , 592/2/5 , 592/2/6 , 592/2/7
0.174 597/1, 597/ 2 / क, 597/ 2 / ख, 597/2/ ग , 597/3 /क , 597/ 3 / ख
0.021 600
0.102 591
0.012 589/1, 589/2
0.232 585
0.207 709/1/1 , 709/1/2 , 709/1/3 , 709/2/1 , 709/2/2 , 709/2/3 , 709/3
0.004 707
0.140 708/1, 708 / 2 / क, 708/ 2 / ख , 708/2 / ग / 1 /1 , 708 / 2 / ग /1 / 2 , 708/2/ ग /1 /3
0.004 689 2735
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जुलाई 2016
भाग 1 ]
शहडोल
पोंगरी / 61
सोहागपुर
-"-
-" -
-"-
-"-
-"-
-"-
-"- -"-
-"-
-"-
-"- -"-
-" -
-"-
-"-
-"-
-"-
-"- -"-
-"- -" -
-"- -"-
-"-
-"-
-"-
-"-
-"-
-"-
-"-
-"-
-"- -"-
-"-
-"- -"-
-"-
0.139 688
0.004 670
0.043 740
0.131 736
0.173
737/1, 737/2, 737/3 , 737/4
0.299 738
0.363
739/1, 739/2, 739/3 , 739/4
0.104
742/1, 742/2 , 742/3 , 742/4 , 742/5
0.031 805
0.085 806/1, 806/2, 806/3
0.170 807
0.080
820/1, 820/2 क, 820/2 ख , 820/2 ग, 820/2 घ
0.305
825/1 , 825/2 , 825/3 , 825/4
0.110 824
0.120 672/1, 672/2
0.170 673
0.050 685/1, 685/2 , 685/3
कमांक 03 / बी-121 / 2015-16, अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइलाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के आधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना दिनांक 25.05.2016 द्वारा राज्य सरकार ने मेसर्स रिलायंस इन्डस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा मीथेन गैस परिवहन परियोजना के लिये ग्राम बरहाई, पटवारी हल्का 59-खेतौली तहसील सोहागपुर जिला शहडोल से ग्राम नवलपुर तहसील सोहागपुर जिला शहडोल के लिये परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 03.06.2016 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर , सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय को नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है । 2736
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 जुलाई 2016
अतएव उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा पाइप लाइन बिछाने के लिये भूमि में उपयोग का अधिकर सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा ।
तहसील
जिला
ग्राम / पटवारी हल्का कमांक 1
3
2
शहडोल सोहागपुर बरहाई / 59
"
-"-
-"-
-" -
-" - -"-
-" -
-"- -"-
-" -
-"- -"-
-"-
-" - -"-
-"-
"
-" -
-"-
-"-
-" -
-"-
-"- -" -
-"-
-"-
-" - शहडोल सोहागपुर बरहाई / 59
-"-
-"-
-" -
-"-
-"- -"-
-"-
-"-
-"-
-"-
-"-
-"-
-"- -"-
-"-
-"-
-"-
-"- -"-
-"-
-"-
-"-
- " -
-"-
-"-
-"-
-"- -" -
-"-
-"-
-"-
-"-
अनुसूची
खसरा कमाक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हैक्टयर में) 4
5
0.036 174
0.152 268
0.010 178
0.138 179
0.337 180
0.027 101
0.066 181
0.095 185/1 , 185/2
0.086 241
0.059 240
0.332
239/1, 239/2 , 239/3 , 239/4
0.010 246
0.067 235/1, 235/2
0.036 236
0.087 232/1, 232/2
0.155 231
0.025 229
0.027 228/1, 228/2
0.240 224/1,224/ 2
0.170 223
0.049 222
0.032 221
0.119 302
0.046 303
0.063 305
0.102
216/1/ क , 216 / 1 / ख , 216 / 1 / ग, 216/2
0.080 306 2737
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 जुलाई 2016
भाग 1 ]
-"-
-"-
-"-
-"-
-"-
-"-
-"-
-"- -" -
-"-
-"-
-"-
-"- -"-
-" -
-" -
-"-
-" - -"-
-"-
-"- -"-
-"-
-" -
-" - -" -
-" - -"-
-" -
-" - -"-
-" -
-"- -"-
-"-
-"-
-"- -"-
-"-
-"-
-"-
-" -
-"- -"-
-"-
-"-
-"-
-"-
-"-
-"- शहडोल सोहागपुर बरहाई / 59
-" -
-" -
-"-
-" - -"-
-"-
-"-
-"- -"-
-"- -"-
-" -
-" - -"-
- " -
-"-
-"-
-"-
-"-
-"-
-"-
-"-
-" -
-"-
-"-
0.057 307
0.020 314
0.020
309/1 , 309/2 , 309/3 , 309/4, 309/5
0.136 310
0.056 311
0.033 312
0.046 49/1, 49/2
0.044 48
34
0.150
0.004 33
32
0.191 31
0.004
0.111 26
25
0.164
0.150 23
0.126 22
0.004 19
0.065 21
20
0.037
0.118 210
0.097 198
0.004 199
0.122 197
0.004 54
0.096 196
0.014 56
0.145
195/1/1 , 195/1/2 , 195/2/1 , 195/2/2
0.017 193
0.092 192
0.012 188
0.004 189
0.025 186
0.014 187
0.026 285 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जुलाई 2016
2738
-"-
-"-
-"-
-"-
-"-
-"- -"-
-"-
-" -
-"-
-" - -"-
-"-
-" -
-"-
-"-
-" -
-"-
-"-
-" -
-"-
सोहागपुर बरहाई / 59 शहडोल
-"-
-"-
-" -
-"- -"-
-"-
-"-
-"-
-"-
0.150
283/1 / क, 283/ 1 / ख , 283 /1 / ग, 283/1/ घ, 283 / 1 /ड., 283/2, 283/3 , 283/4
0.021 286
0.729 287/1/1 / क , 287/1 /1 / ख , 287/1/1 /ग , 287/ 1 / 1 / घ, 287/1/2 , 287/1/3, 287/1/4, 287/2/1 , 287/2/2, 287/3 , 287/4, 287/5 , 287/6
0.080 226
0.046 225/1, 225/2
0.148 299/1/1/1 , 299/1/1/2 , 299/1/1/3 , 299/1/1/4, 299/1/1/5 , 299/1/2 , 299/2
0.102 323/1, 323/2
0.082 322/1, 322/2
0.076 308
0.010 28
0.096 29
0.053 27
0.010 30
0.508 316/1, 316/2
0.085 41
0.089
40/1, 40/2 , 40/3 , 40/4 , 40/5
0.209 37
0.287 36/1, 36/2, 36/3 2739
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 जुलाई 2016
भाग 1 ]
कमांक 07 / बी-121 / 2015-16 , अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइलाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के आधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना दिनांक 25.05.2016 द्वारा राज्य सरकार ने मेसर्स रिलायंस इन्डस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा मीथेन गैस परिवहन परियोजना के लिये ग्राम नवलपुर, पटवारी हल्का 63 - नवलपुर तहसील सोहागपुर जिला शहडोल से ग्राम नवलपुर तहसील सोहागपुर जिला शहडोल के लिये परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है। और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 03.06.2016 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय को नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा पाइप लाइन बिछाने के लिये भूमि में उपयोग का अधिकर सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा ।
अनुसूची
खसरा कमाक
तहसील
जिला
ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हैक्टयर मे)
4
5 3
1
2
0.027
1171
सोहागपुर
शहडोल
नवलपुर/63
-"-
-"-
0.010.
1170
-"-
-"-
-"-
0.010
1169
-" -
-" -
-"-
0.465
1173/1, 1173/2, 1173/3 , 1173/4/1 , 1173/4/2
-"-
-"-
0.010
1179
"
-"-
0.196
1177/1/1 , 1177/1/1/1 , 1177/1/1/2 , 1177/1/1/3, 1177/1/2 , 1177/2
-"-
-" -
-" -
0.004
1182
-"-
-"-
-" -
0.232
1178/1 , 1178/2
-" -
-"-
-"-
1.467
1194/2 , 1194/3 , 1194/4 2740
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जुलाई 2016
नवलपुर/63 शहडोल सोहागपुर
-"-
-"-
-"-
-"-
-"-
-" -
-"-
-"-
-"- -"-
-"-
-"-
-"-
-"-
-"-
-" -
-"-
"
-"-
-" -
-" - -"-
-"-
-"-
-"-
-"- -"-
-"-
-"-
-"-
-" -
" -
-"-
-"-
-"-
-"-
-" -
-"-
-"-
-"-
-"-
-" -
-" -
" -"-
-" -
-"-
-"- -"-
-"- -"-
-"- -"-
-"-
-"- -"-
-" -
-"- -"-
-" - -" -
-"-
-"- -"-
-"-
-"-
-" -
-" - -" -
-"-
-"-
-"-
0.142 1183
0.119 1210
1209
0.086
0.010 1214
0.010 1215
1213
0.180
0.004 1217/1, 1217/2 , 1217/3
0.062
1223/1, 1223/2 , 1223/3 , 1223/4, 1223/5
0.023 1246
1243
0.225
0.177 1242
0.102 1241/1, 1241/2
0.010 1226/1, 1226/2 , 1226/3
1240
0.172
0.175
1230/1, 1230/2, 1230/3 , 1230/4 , 1230/5
1229
0.061 1228
0.141
0.587 965/1, 965/2
964
0.027 963
0.036
0.215 961/1 , 961/2
0.105 953
959
0.080
0.090 958/1, 958/2
0.280 955
0.050 954/1, 954/2
1529
0.035
0.422
1531/1, 1531/2 , 1531/3 , 1531/4, 1531/5
1532
0.125.
0.345
945/1/ क , 945 / 1 / ख , 945 / 1 /ग, 945/2/1 , 945/2/2 , 945/2/3
1533
0.128
0.126
1539/1 , 1539/2 , 1539/3 , 1539/4
1540
0.235 938
0.825 18
0.383 19
0.035 2741
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 जुलाई 2016
भाग 1 ]
शहडोल सोहागपुर नवलपुर/63
-" -
-" -
-"- -"-
-"-
-"-
-"-
-"-
-"-
-"-
-"-
-"- -"-
-"- -"-
-"-
-"-
-"-
-"-
-"-
-"-
-"-
--
-" -
-"-
-"-
-"-
-"-
-"-
-"-
-"-
-"-
-"-
-"-
-"- -"-
-" - -"-
-"-
-"- -" -
-"-
-"- -"-
-"- -"-
-"- -" -
-" - -"-
-"- -"-
-"-
-"-
-" - -"-
-" -
-"-
-" -
-"-
-" -
-"- -"-
-"- -"-
-" -
-" -
0.010 20
0.180 26
0.105 27
0.170 39/1, 39/2
0.020 36
0.040 35
0.073 34
0.060 43
0.093 44
0.010 47
0.085 58
0.010 56
0.010 69
0.152 68/1, 68/2
67
0.139
0.040 66
0.107 96/1/ क , 96/ 1 / ख , 96/2
0.040 99
0.035 93
0.034 1280
0.186 1281/1, 1281/2
0.507
1278/1, 1278/2, 1278/3 , 1278/4 , 1278/5 , 1278/6 , 1278/7 , 1278/8
0.250
1276/1, 1276/2 , 1276/3 , 1276/4
0.125 1277
0.022 1172
0.010 1019
0.199
1020/1/1 , 1020/1/2 , 1020/2 , 1020/3
0.190 1201
0.131 1198/1, 1198/2
0.056 1196
0.192 1195
0.185 1193/1 , 1193/2
0.030 1340
0.174 1310/1, 1310/2 , 1310/3/1 , 1310/3/2
0.004 1309
0.066 1311 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जुलाई 2016
2742
नवलपुर/63 सोहागपुर
शहडोल
-" -
-"-
-"- -"-
-"-
- " -
-"-
-"-
-"-
-"-
-"-
-"-
-"-
- " -
-"- -"-
-"-
-"-
-"-
-"-
-"- -"-
-" -
-"- -"-
-" -
- -
-" -
-" -
-"-
-"-
-" -
-"-
-"-
-"-
-" - -" -
-"-
-"- -"-
-"-
-"- -"-
-"-
-" - -" -
-"- -"-
-"-
-"-
0.084 1312
0.075
1308/1 , 1308/2, 1308/3 , 1308/4
0.468 1250/1, 1250/2, 1250/3, 1250/5/1 , 1250/5/2 , 1250/6 , 1250/7 , 1250/8 , 1250/9/1 , 1250/9/2 , 1250/10
0.102 1323/1 , 1323/2
1362
0.235
0.010 1361
0.166 1233/1 , 1233/2 , 1233/3/1, 1233/3/2
0.283 1232
0.180 936
0.486 942/1, 942/2
0.530 930
0.050 527/1 , 527/2
0.113 245
0.074 246
0.010 247
0.135 243
0.010 242/1, 242/2
0.172 240
0.010 241
0.275 238
0.010 263
237
0.133
0.248 264
265
0.010 269
0.095
0.104 260
0.010 289
0.128 291
0.079 292/1 , 292/2
0.091 293
0.015 421
0.010 294
0.004 255
0.027 295
0.004 259
0.253 417 2743
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 जुलाई 2016
भाग 1 ]
नवलपुर/63 शहडोल सोहागपुर
-" -
-"-
-" -
-"- -" -
-" -
-"-
-"-
-"-
-"-
-"-
-" -
-"-
-"-
-"- -"-
-"-
-"-
-"-
-"-
-" -
-"-
-"-
-" - -"-
-" -
-"-
-" -
-"-
-"-
-"- -"-
-"- -"-
-"- -"-
-"-
-"-
-"-
-"-
-"-
-"- -" -
-"-
- " -
-"-
-"-
-"-
-" -
-"-
-"-
-" -
-"- -"-
-"- -"-
-"-
-"-
-"-
-"-
"-
-"-
-"-
-"-
-"-
-" -
0.137 301
0.094 303
0.004 300
0.098 416/1, 416/2
0.040 411
0.254 408/1, 408/2
0.307 409/1, 409/2
0.108 654
0.020 651
0.010 407
0.146 655
0.004 656
0.012 653
0.088 657
0.103 659
0.004 660
0.010 664
0.020 668
0.027 669
0.038 658
0.041 670
0.055 671
0.015 672
0.022 673
0.010 681
0.066 629
0.151 682
0.004 617
0.004 616
0.128 683/1, 683/2
0.079 607
0.185 615/1, 615/2 , 615/3 , 615/4, 615/5 , 615/6
0.163 610/1 , 610/2 , 610/3
0.038 614/1, 614/2
0.150 593
0.010 592
0.014 589/1, 589/2 , 589/3 , 589/4
0.098 588/1, 588/2 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 जुलाई 2016
2744
नवलपुर/63 शहडोल सोहागपुर
-"-
-"-
-"-
-" -
-"-
-"- -"-
-"-
-"-
-" -
-" -
-"-
-"- -"-
-"- -"-
-"-
-"- -" -
-"-
-" -
-"-
-"-
-"-
-"-
--
-"-
-"- -"-
-"-
-"-
-"-
-"-
-" -
-"-
-" -
-"-
-"- -"-
-"-
" -"-
-" -
-" -
0.010 587/1 , 587/2, 587/3 , 587/4
0.074 583/1, 583/2 , 583/3 , 583/4
0.074 582/1, 582/2
0.010 581/1 , 581/2
0.024 847/1 , 847/2 , 847/3 / क, 847/3 /ख
0.123 578/1 , 578/2 , 578/3
0.022 577/1 , 577/2
0.113 576/1, 576/2
0.026 575/1, 575/2
0.112 574/1, 574/2
0.010 573/1, 573/2
0.004 913
0.083 907
906
0.010
0.028 908
909
0.068
0.011 910
0.047 912
0.043 946
0.171 921
0.034 922
0.015 923
0.069 943
0.128 924
0.227 940
937
0.004 1544
0.137
0.110 2/1, 2/2 , 2/3, 2/4
5
0.041
0.056 7/1, 7/2
0.075 6/1 , 6 / 1 / ख, 6/2, 6/3 , 6/4
0.083 17
0.010 21/1, 21/2
0.010
22/1, 22/2 , 22/3 / क , 22/3 /ख
0.021 141
0.062 142/1, 142/2
0.018 143
0.070 212 2745
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जुलाई 2016
भाग 1 ]
सोहागपुर नवलपुर/ 63 शहडोल
-" -
-" -
-" -
-" -
-" -
-"-
-"-
-"- -"-
-"-
-"-
-"-
-"-
-"-
-"-
-"- -"-
-"-
-"-
-"-
-"-
-"-
-"-
-" - -"-
-"-
-"-
-"- -"-
-"- -"-
-"-
-"- -"-
-"- -"-
-" -
-"-
-"- -"-
-"-
-"-
-"-
-"-
-"-
-"-
-" -
-"- -" -
-"-
-"-
-"- -"-
-" -
-"-
-"- -"-
-"-
-"-
-" -
-" -
-"-
0.189 210
0.004 211
0.010 209
0.004 197
0.116 208
0.162 198/1 , 198/2
0.018 207
0.160 199/1, 199/2, 199/3
0.092 201/1, 201/2
0.042 202
0.010 234/1, 234/2 , 234/3
0.015 236
0.011 235
0.482 451/1/क/1, 451 /1 / क/ 2 , 451/1/क/3 , 451 /1 / क/4, 451/1/ ख , 451 /1 / ग, 451 /1 / घ, 451/2, 451/3 , 451/4, 451/5 , 451/6 , 451/7 , 451/8 , 451/9, 451/10 , 451/11 , 451/12, 451/13
0.004 448
0.123 449
0.085 535
0.045 536
0.182 545/1 , 545/2
0.039 544
0.010 549/1 , 549/2
0.101
550/1, 550/ 1 / ख , 550/2, 550/3
0.063
558/1/1 , 558/1/2, 558/2, 558/3
0.065 559
0.028 569
0.057 568
0.010
570/1/1 , 570/1/2 , 570/2, 570/3
0.091
571/1/1 , 571/1/2 , 571/2 , 571/3
0.078 572
0.004 579/1, 579/2 2746
शहडोल सोहागपुर नवलपुर/63
-"-
-" -
-"- -"-
-"-
-"-
-"- -" -
-"-
-"-
-"-
-" -
-"
-"-
-"-
-"- -"-
-"-
-"-
-"-
-"-
-"-
-"-
-"-
-"-
-"- -" -
-"-
-"- -"-
-" -
-" - -"-
-"-
-"-
-" -
-"-
-"- -" -
-"-
-"- -"-
"
-"-
-"-
-"- "
-"-
-"-
"
-"-
-"-
-"-
-"-
-" -
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जुलाई 2016
0.012 580/1 , 580/2
0.034 1376
0.253 1375/1 , 1375/2
0.092 1373/1, 1373/2
0.050 1372
0.003 1380
0.041 1381/1, 1381/2
0.050 1392
0.219 1391
0.036 1390
0.150 1388
0.004 1395
1387
0.184 1386
0.017
0.133
1407/1 , 1407/2 , 1407/3 , 1407/4, 1407/5, 1407/6
0.071 1410
0.060 1409
0.005 1420
0.079 1419
0.048 1418
0.023 1424
0.120 1425
0.340 1427/1, 1427/2
0.310 1430
0.301 1431
0.008 1429
0.104 1432
0.236 1438
0.064 1436
1437
0.098
0.605
1366/1/1 , 1366/1/2 , 1366/2 , 1366/3/1 , 1366/3/2 , 1366/4 , 1366/5, 1366/6 , 1366/7 , 1366/8
0.448 1506
1495
0.107
0.075 1496
1497
0.004
0.120 1494
0.029 1499 2747
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जुलाई 2016
भाग 1 ]
नवलपुर/63 शहडोल सोहागपुर
-" -
-"-
-"- -"-
-"-
-"-
-"-
-"-
-"-
-"- -"-
-"-
-"-
-"- -"-
-"-
-"- -"-
-"- -"-
-"-
-"-
-"-
-"-
-"-
-"-
-"- -" -
-"-
-"-
-"-
-"- -" -
-"-
-"-
-" -
-"-
-"-
-"-
-" -
-"- -"-
-" -
-"-
-" -
-"-
-"-
-"-
-"-
-" - -" -
-"-
-"-
- " -
-"-
0.093 1503/1 , 1503/2
0.070 1559/1, 1559/2 , 1559/3
0.080 1560/1 , 1560/2
1564
1.286
0.318 1504
0.121 1558/1 , 1558/2 , 1558/3
1557
0.248 1562
0.080 1561
0.060 1345
0.189
0.110 1344/1 , 1344/2
1346
0.028
0.197 1347/1 , 1347/2 , 1347/3
0.236 1367/1, 1367/2
0.009 1399
1423
0.026
0.004 1428/1 , 1428/2 , 1428/3
1565
0.827
0.132 1553/1, 1553/2
1449
0.025 1448
0.045 1447
0.042 1415
0.012
0.143 1416/1 , 1416/2, 1416/3
1445
0.067 1426
0.004 1444
0.140
0.528 1457/1 , 1457/2, 1457/3
1452
0.075 1451
0.004
0.235
1450/1 , 1450/2, 1450/3 , 1450/4, 1450/5, 1450/6 , 1450/7 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जुलाई 2016
2748
कमांक 10/ बी-121 / 2015-16, अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइलाइन , केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के आधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना दिनांक 25.05.2016 द्वारा राज्य सरकार ने मेसर्स रिलायंस इन्डस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा मीथेन गैस परिवहन परियोजना के लिये ग्राम हरी, पटवारी हल्का 68 - हर्री तहसील सोहागपुर जिला शहडोल से ग्राम नवलपुर तहसील सोहागपुर जिला शहडोल के लिये परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 03.06.2016 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय को नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा पाइप लाइन बिछाने के लिये भूमि में उपयोग का अधिकर सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा ।
अनुसूची
खसरा कमाक
तहसील
जिला
ग्राम / पटवारी हल्का कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हैक्टयर में)
4
5 3
1
2
0.047
422
हरी / 68
शहडोल सोहागपुर
-"-
-"-
0.289 - " -
646/1 , 646/2 , 646/3 , 646/4 , 646/5 , 646/6 , 646/7
-"-
-"-
-"-
0.041
645/1, 645/2
-"-
-"-
0.010
644/1, 644/2 , 644/3 , 644/4, 644/5, 644/6
-"-
-"-
-"-
0.180
628/1, 628/2 , 628/3 , 628/4 , 628/5 , 628/6 , 628/7
0.235 -"-
- " -
629/1 /क , 629/1 /ख , 629/2 , 629/3 , 629/4, 629/5
-"-
0.104
630/1, 630/2 , 630/3 , 630/4 , 630/5 भाग 1 ]
2749
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जुलाई 2016
हरी / 68 शहडोल सोहागपुर
-" -
-"-
-"-
-"- -"-
-" -
-"- -"-
- " -
-" -
-"-
-"-
-"-
-"-
-"-
-"-
-" -
-"- -"-
-"-
-"-
-"-
-" -
-" -
-"-
-"-
-"- -"-
-" - -"-
-"- -"-
-"-
-"-
-"-
-" -
-"-
-"-
-"-
-"-
-"-
0.017
633/1/ क, 633 / 1 / ख , 633/2, 633/3
0.099 631/1, 631/2, 631/3
0.083
625/1, 625/2, 625/3 , 625/4
0.201
624/1, 624/2 , 624/3 , 624/4 , 624/5
0.008 621
0.010 619/1, 619/2 , 619/3
0.047 622
0.156 620
613
0.066
0.004 611
0.034 612
0.262 563
0.010 561
0.073 562/1, 562/2
0.015 559
0.020 555
0.016 552/1 , 552/2
0.092 554/1 , 554/2
0.149 553
0.131 530
0.024 479
0.186 529
0.213 528.
0.270 533
0.215 535
0.024 534
0.004 536
0.134 537
0.047 540
0.109 539
0.013 538
0.123 541
0.004 544/1, 544/2 , 544/3
0.093 542
543
0.031
0.021 509
0.027 414/1, 414/2
0.192 417/1, 417/2 A 2750
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 जुलाई 2016
हरी / 68 शहडोल सोहागपुर
-"-
-"-
-"-
-"-
-"-
-"-
-"- -"-
-"- -"-
-"-
-"- -" -
-"-
-"- -"-
-"-
-"-
-"-
-"-
-"- -" -
-"- -"-
-"-
-"-
-"- -"-
-"- -"-
-"-
-"- -"-
-" -
-"-
-"- -"-
-"-
-" - -"-
-"-
-"-
-"-
-"- -"-
-"-
-"-
-"-
-" -
-" -
-" -
-"-
-"- -"-
-"- -"-
-"-
-"-
-"-
-"-
-" - -" -
-"-
-" -
-"-
0.139 418
0.004 419/1, 419/2 , 419/3
0.089 420/1, 420/2
421
0.014
0.282 423/1, 423/ 2 / क, 423 / 2 / ख
406
0.054
0.010 435
433
0.046
0.010 434/1, 434/2
0.012 432/1, 432/2 , 432/3
0.549 424/1, 424/2
0.147 627/1, 627/2, 627/3 , 627/4
507
0.004
0.051
506/1 , 506/ 2,506 / 3 /1 , 506/3/2 , 506/4
0.160
505/1/1 , 505/1/2 , 505/1/3, 505/1/4 , 505/1/5 , 505/2/1 , 505/2/2
0.245 501/1, 501/2 , 501/3 , 501/4
0.114 498/1, 498/2 , 498/3
0.034 497
473
0.028
0.068 474/1, 474/ 2 /1,474/ 2/ 2
0.152 484/1, 484/2
0.010 488/1, 488/2 , 488/3
483
0.071 477
0.004
0.125 481
480
0.107
0.082 437/1, 437/2 , 437/3
0.020 438
0.080 399/1 , 399/2
398
0.138
0.090 377
376
0.030 375
0.130
0.085 374
0.099 361/1 ख , 361/1 ग
0.070 373
0.078 369 2751
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 जुलाई 2016
भाग 1 ]
हरी / 68
सोहागपुर
शहडोल
-"-
-"-
-" -
-"-
-"-
-"-
-"-
-"-
-"-
-" -
-" -
-" -
-"-
-"-
-"-
-"-
-"-
-"-
-"-
-" -
-"-
-"-
-"-
-" -
-"-
-"-
-"- -"-
-"-
-"-
-"-
-"-
-"-
-"-
-"-
-"-
-"-
-"- -"-
0.040
368
0.095
371
0.115
328
0.116
330/1, 330/2 , 330/3 , 330/4
0.010
346/1, 346/2
0.183
532/1, 532/2
0.018
590
0.005
591
0.085
572/1, 572/2
0.080
601
0.077
603
0.136
602
0.204
568/1, 568/2 , 568/3
0.168
569/1, 569/2
0.020
564
कमांक 11 / बी-121 / 2015-16, अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइलाइन , केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के आधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना दिनांक 25.05.2016 द्वारा राज्य सरकार ने मेसर्स रिलायंस इन्डस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा मीथेन गैस परिवहन परियोजना के लिये ग्राम सेंदुरी, पटवारी हल्का 60 सेंदुरी तहसील सोहागपुर जिला शहडोल से ग्राम नवलपुर तहसील सोहागपुर जिला शहडोल के लिये परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 03.06.2016 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय को नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा पाइप लाइन बिछाने के लिये भूमि में उपयोग का अधिकर सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा ।
तहसील
जिला
ग्राम / पटवारी हल्का कमांक
3
1
2
शहडोल सोहागपुर सेंदुरी / 60
-" -
- " -
-"-
-"-
-"- -"-
-"-
-"- -"-
-" -
-"-
-" -
-" -
-" -
-" - -"-
-"-
-"- -" -
-" -
-"-
-"-
-"-
-"-
-" -
अनुसूची
खसरा कमाक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हैक्टयर में)
5
4
0.181
526/1, 526/2
0.215
528
0.030
527
0.381
522
0.004
529
0.200
523/1, 523/2
0.026
183/1 , 183/2 , 183/3
0.021
175
0.117
184/1, 184/2 .
0.046
187
0.096
185
0.032
186/1/ क , 186/ 1 / ख, 186/2
0.025
195 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 जुलाई 2016
2752
शहडोल
सेंदुरी / 60
सोहागपुर
-" -
-"-
-"-
-"- -" -
-"-
-"-
-"-
-"-
-"-
-"-
-"- -"-
-" - -"-
-"-
-"- -" -
-"- -" -
-"-
-"-
-"-
-" -
-"-
-" -
-"-
-"-
-"-
-"-
0.273
198/1 / क , 198 /1 / ख , 198/2
0.134 197
0.112 196/1, 196/2 , 196/3
0.095 208
0.341
212/1, 212/2 , 212/3 , 212/4 , 212/5, 212/6 , 212/7
0.264 223/1, 223/2
0.037 224
0.085 226
0.315 237
0.488 240
0.029 239
0.158 243
0.111 241
0.192 271
0.250 270
0.033 274
0.785 286
0.079 279
0.130
278/1, 278/2 , 278/3 , 278/4 , 278/5, 278/6 , 278/7, 278/8 , 278/9, 278/10 , 278/11 , 278/12, 278/13
0.036 282
0.166 284
0.010 432
0.267 433
0.047 434/1, 434/2
0.221 435
0.010 436
0.059 437
0.068 438
0.072 439/1, 439/2
0.022 441
0.079 442
0.712 456/1, 456/ 2 / क , 456 / 2 / ख , 456/2/ ग , 456/3
0.056 457
0.133 458/1, 458/2
0.185 461
0.032 460
0.265 96
0.191 95 2753
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जुलाई 2016
भाग 1 ]
सेंदुरी / 60
सोहागपुर
शहडोल
"
-"-
-"-
-"- --
-"-
-"- -" -
-"- -" -
-"- -"-
-"-
-"-
-"-
-"-
-"-
-"- -"-
-" - -" -
-"- -"-
-"-
-"- -"-
-"-
-"-
-"-
-"- -"-
-"-
-"-
"
-"-
-"-
-" -
0.014 94
0.039 92
0.064 91
0.048 90
0.010 89
0.079 88
0.039 87
0.106 86
0.004 83
0.047 84
0.004 82
0.114 81/654
0.175 80/1 , 80/2 , 80/676
0.013 79
0.026 77/1, 77/2
0.010 93
0.018 104
0.022 76
0.004 23
0.049 22
0.320
34/1 , 34/2 , 34/3 , 34/4 , 34/5 , 34/6
0.036 41
0.074 41/679
0.258
0.050
42/1, 42/ 2/ क, 42 / 2 / ख, 42/3 43/1, 43/2, 43/3 , 43/4
0.038 43/674
0.109 52
0.082 73
0.059. 51
0.221 74
0.004 75
0.010 152
0.044 126
0.051 125
0.069 127
0.019 131
0.044 132
0.004 133
0.010 130
0.136 135
0.202 136
0.014 122
0.004 211 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जुलाई 2016
2754
शहडोल सोहागपुर सेंदुरी / 60
-"- -"-
-"-
-"- -"-
-"-
-"- -" -
-"-
-"- -"-
-" -
-"-
-"- -"-
-"-
-"-
-" - -"-
-"-
-"-
-"- -"-
-" -
-" - -"-
-"-
-"- -"-
-"-
-" -
-"-
-"- -"-
-"-
-"-
-"-
-"-
0.123
492/1 , 492/2, 492/3 , 492/4 , 492/5 , 492/6, 492/7 , 492/8
0.078 501
0.018 206/ 1/ क , 206/ 1 / ख, 206/2 , 206/3 / क, 206 / 3 /ख
0.101 205
0.193 204/1, 204/2
0.083 207
0.058 301
0.022 312
0.149 260
0.185 263
0.010 262
0.277 265
0.084 287
0.030 288
0.010 281
0.081 277/671 /1 / क, 277/671 / 1 / ख , 277/671 / 1 / ग , 277/ 671 / 1/ घ, 277/671/2
0.010 277/669/1 , 277/669/2 , 277/669/3
0.366 383/1, 383/2
0.345 384/1, 384/2
0.129 385/1, 385/2
0.004 386/1, 386/2
0.014 388/680
0.394. 387
0.115 410
0.014 414/685
0.096 415/1, 415/2 , 415/3 , 415/4, 415/5, 415/6 , 415/7
0.050 413
0.110 412
0.085 422/1/ क, 422/ 1 / ख, 422/2
0.077 421/1, 421/2
0.486 427/1, 427/2 , 427/3
0.004 420
0.197 451
0.132 450/1, 450/2 , 450/3
0.101 449
0.004
0.004 467/1, 467/2, 467/3 468/1, 468/2 2755
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जुलाई 2016
भाग 1 ]
0.125
466
शहडोल
सेंदुरी / 60
सोहागपुर
-" -
-"-
0.112
650/1/ क , 650 / 1 / ख , 650/2
-"-
-"-
-"-
0.086
651/1 , 651/2
-"-
-"-
0.014
652
0.477
533/1, 533/2
-"-
0.817
537/1, 537/2, 537/3 , 537/4/क, 537/4/ ख, 537 /4 / ग, 537/5, 537/6/ क, 537/ 6/ ख, 537/7 , 537/8
-"-
"-
0.403
536/1/ क , 536/ 1 / ख /1 , 536/ 1 / ख / 2, 536/ 1 / ग , 536/2
-"-
0.588
599/1 , 599/2, 599/3 , 599/4 , 599/5/क , 599 /5/ख
0.052
600
0.047
559/1 , 559/2
0.167
543
-"-
0.573
542/1, 542/2 , 542/3
-"-
0.790
539/1 , 539/2
0.068
544/1 , 544/2
-" -
0.249
541/1, 541/2
-"-
0.424
540/1, 540/2
0.245
538/1, 538/2
-"-
0.075
611/1 , 611/2
0.422
597/1, 597/2
0.019
591
-"-
0.118
598 /1/ क, 598 / 1 / ख, 598/2 , 598/3 , 598/4 , 598/5 , 598/6
-"-
0.086
606
-"-
-"-
0.234
605/1, 605/2 , 605/3 , 605/4
-"-
0.226
601 2756
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 जुलाई 2016
प्ररूप-घ
[नियम 6 देखिए]
शहडोल, दिनांक 18 जुलाई 2016
कमांक 06 / बी-121 / 2015-16 , अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइलाइन , केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के आधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना दिनांक 25.05.2016 द्वारा राज्य सरकार ने मेसर्स रिलायंस इन्डस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा मीथेन गैस परिवहन परियोजना के लिये ग्राम खेतौली, पटवारी हल्का 59- खेतौली तहसील सोहागपुर जिला शहडोल से ग्राम नवलपुर तहसील सोहागपुर जिला शहडोल के लिये परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है । और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 03.06.2016 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर , सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय को नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा पाइप लाइन बिछाने के लिये भूमि में उपयोग का अधिकर सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा ।
तहसील
जिला
ग्राम / पटवारी हल्काकमांक 1
2
3
खेतौली / 59 सोहागपुर
शहडोल
-"-
"
-" -
-"-
-"-
-"-
-"-
-"-
-"-
-"-
-" -
-" -
-"-
-"-
-"-
-" -
-"-
-" -
अनुसूची
खसरा कमाक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हैक्टयर में)
5 4
58
0.035 56
0.062 57
0.087
0.097 75/1, 75/2
0.004 74
76
0.051 81
0.048 80
0.013 82
0.052 84
0.016
0.113 83
86
0.319 2757
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 जुलाई 2016
भाग 1 ]
खेतौली / 59 शहडोल सोहागपुर
-" -
-" -
-"-
-" -
-"-
-"-
-"-
-"- -"-
-"-
-"- "
-"-
-"- -"-
-"-
-"-
-"-
-"- -"-
-"- -"-
-"- -"-
-"-
-"-
-"-
-"- -"-
-"-
-"- -"-
-" -
-"-
-"- -"-
-"- -"-
-"- -"-
-"-
-" - -"-
-" - -"-
-"-
-"- -"-
-" - -"-
-"-
-"-
-"-
-"-
87
0.106 88
0.100 89/2
0.029 90
0.110 92
0.088 94
0.177 96
0.019 95
0.134
0.076 119/1 , 119/2 , 119/3
118
0.015 116
0.079 115
0.077 114
0.065 127
0.172
0.004 126/1, 126/2, 126/3
128
0.094 136
0.011 129
0.010 135
0.093 479
0.050 489
0.049
0.019 480/1, 480/2
487
0.016 484
0.092
0.107 483/1, 483/2
485
0.004 486
0.004 482
0.113 522
0.271
0.007 521/1, 521/2
520
0.004 523
0.132 524
0.004 525
0.006 526
0.005 527
0.058 528
0.014 529
0.057 464
0.010
0.014 530/1, 530/2 2758
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 जुलाई 2016
खेतौली / 59 शहडोल सोहागपुर
-"-
-" - _"_
-"- -" -
-"-
-"- -" -
-" -
-"-
" -"-
-"-
-" -
-"-
-"- -"-
-"- "
-"- -"-
-" -
-"- -"-
-"- -" -
-"- -"-
-"-
-"-
-"-
-"-
-" -
-" -
-" - -"-
-"-
-"- -" -
-"-
-"- -"-
-" -
-"-
-"-
-" -
--
-" -
-"-
-"-
-"-
-"-
-"-
537
0.287
0.007 536/1, 536/2 , 536/3 , 536/4
541
0.192 540
0.010 542
0.088 543
0.010 613
0.038 612
0.103 610
0.019 611
0.004 811
0.092 812
0.114 803
0.017
802/1 , 802/2 , 802/3 , 802/4/ k , 802/ 4/ kha
0.265 802/5
815
0.012 799
0.080 800
0.004 795
0.010 796
0.158 770
0.004 693
0.128
0.206 694
695
0.130 698
0.081
0.057 699
0.091
701/1 , 701/2 , 701/3 , 701/4/1 , 701/4/2
700
0.041
0.047 702/1 , 702/2
703/2
0.155 703/935
0.035
0.139 708/1, 708/2
711
0.103 706
0.065 712
0.004 218
0.296 209
0.004
0.045 216/1, 216/2
217
0.077
0.019 215/1, 215/2
A 2759
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 जुलाई 2016
भाग 1 ]
खेतौली / 59 सोहागपुर
शंहडोल
-"-
-" -
-"- -"-
-"-
-"- -"-
-"-
-" - -"-
-"-
-"- -"-
-"-
-"-
-"-
-" - -"-
-"-
-"- -"-
-"- -"-
-"-
-" - -"-
-" -
-"-
-"-
-"-
-"-
-"-
-"- -"-
-"-
-" -
-" -
-"-
-"- -"-
-"-
-"- -" -
-" -
-"-
-"-
-" -
-" -
-"-
-"-
-"-
-" -
--
-" -
-"-
-" -
-"-
-"-
-"-
-"-
-"-
-"- -" -
-"-
-"- -" -
-"- -"-
-"-
-"-
-"-
-"- -"-
-"-
-"-
-" -
-"- -"-
-"-
-"- .
226
0.045
0.030 227/1, 227/2
232
0.178 231
0.050 233
0.005 238
0.015 239
0.202 240
0.004
0.251 244/1 , 244/2/ 1/ k , 244/2/1/kh
245
0.004 246
0.016 248
0.074 252
0.004 253
0.052 254
0.049 255
0.197 257
0.004
0.036 269/2k, 269/2kh , 269/3 , 269/4
258
0.005 268
0.004
0.048 267
266
0.052 265
0.014 272
0.109 281
0.004 273
0.004 278
0.038 306
0.064
0.302 960/1, 960/2
956
0.177 881
0.241
0.183 882/1, 882/2
908
0.101 905
0.068
0.027 909/1 , 909/2 , 909/3
884
0.051 883
0.093 886
0.019 888/2
0.035- 901
0.058 2760
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जुलाई 2016
खेतौली / 59 शहडोल सोहागपुर
-" -
-"-
-"-
-" -
-" -
-"- -"-
-"-
-"-
-"-
-"- -"-
-"-
-"-
" -
-"-
-" -
-" - -"-
-"- -"-
-"-
-"-
-"-
-"- -"-
-"-
-"-
-"-
-"- -"-
-"-
-"- -" -
-" -
-" -
-"- -"-
-"-
"
-" -
-"- -"-
-"-
-" -
-"- -"-
-"-
-"-
-"-
-" - _"_
318
0.118
0.078 297
0.082 298
300
0.088
0.024 296
301
0.072 302
0.144 309
0.052 286
0.027 287
0.040 285
0.041 283
0.103 282
0.013 284
0.019
0.026 280
305
0.050 307
0.062 329
0.074 330
0.025
0.084 338
337
0.074
0.004 339
356
0.050 357
0.013 358
0.005 355
0.014 364
0.051 362
0.006 363
0.094
0.012 374/1, 374/2
372
0.094 371
0.149
0.064 401/1, 401/2
403
0.011 402
0.029
0.089 399/1, 399/2 , 399/3
0.017 398
442
0.102 444
0.010 2761
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जुलाई 2016
भाग 1 ]
खेतौली / 59 शहडोल सोहागपुर
-" -
-" -
-"-
-" -
-"-
-"- -"-
-"-
-"-
-"-
-"- -"-
-"-
-"-
-"-
-"- -"-
-"-
-"-
- " -
-"- -"-
-"-
-"-
-" - -"-
-" -
-"-
-"- -"-
-"-
-"- -"-
-" -
-"-
-"-
-"-
-" - -"-
-"-
-"-
-"- -"-
-"-
-"-
0.077 443
0.081 448
0.106 460
0.191 461
0.004 462
0.030 463
0.036 538
0.059 646/2
0.087 670/1
0.008 677
0.097 676
0.100
675/1, 675/2/1 , 675/2/2 , 675/2/3 , 675/2/4
686
0.045
0.004 687
0.052 689/1, 689/2
0.063 688
0.088 690/1, 690/2
0.028 696
0.264 782
0.030 827 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जुलाई 2016
2762
क्रमांक 12/ बी-121 / 2015-16 , अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइलाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के आधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना दिनांक 25.05.2016 द्वारा राज्य सरकार ने मेसर्स रिलायंस इन्डस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा मीथेन गैस परिवहन परियोजना के लिये ग्राम धुरवार, पटवारी हल्का 69-धुरवार तहसील सोहागपुर जिला शहडोल से ग्राम नवलपुर तहसील सोहागपुर जिला शहडोल के लिये परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है । और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 03.06.2016 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय को नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा पाइप लाइन बिछाने के लिये भूमि में उपयोग का अधिकर सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा ।
तहसील
जिला
ग्राम / पटवारी हल्काकमांक
3
2
1
सोहागपुर
शहडोल
धुरवार / 69
-"-
-"-
-"-
-"-
-"- -"-
-" -
-"-
-"-
-"-
-"-
-"-
-"-
-"-
-"-
-"-
-" -
-" - -" -
ゴー
-"-
-"-
-"-
-"-
अनुसूची
खसरा कमाक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हैक्टयर में)
5 4
0.035 1107
0.272 1111
0.004 1112/1, 1112/2
0.054 1335
0.178 1334/1, 1334/2
0.211 1339/1, 1339/2
0.149 1338/1 , 1338/2
0.043 1295
0.060
1194/1 , 1194/2 , 1194/3 , 1194/4
0.055 1191
0.06 1193
0.040 1192 2763
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 जुलाई 2016
भाग 1 ]
शहडोल सोहागपुर धुरवार / 69
-"-
-"-
-" -
-"- -" -
-"-
-" -
-"-
-"-
-" - -"-
-"- -" -
-"-
-" -
-"-
-"-
-"-
-"-
-" -
-" -
-"-
-"-
-"-
-" -
-" - -"-
-"-
-"- -"-
-" -
-" -
-" - -"-
-"-
-" -
-"-
-"-
-"- -"-
-"-
-"-
-"-
-"-
-"-
-"-
-"-
-" -
-"-
-"-
"- -"-
-"- -"-
-"-
-"- -"-
-"- -"-
-"- -"-
-" -
-"-
-" -
-"- -"-
-"- -" -
-" -
-"-
0.005 1093
0.015 1055
1056
0.024
0.004 1058
0.204 1057
0.019 1061
0.004 1064
0.117 1063/1, 1063/2
0.136 1062
0.012 1060
0.024 1068
0.109
1069/1, 1069/2, 1069/3 , 1069/4, 1069/5 , 1069/6
1079
0.015 1077
0.004
0.196 1078
0.017 1080
0.008 1104/1, 1104/3
1102
0.120
0.079 1103
0.012 1100
0.004 1098/1 , 1098/3 , 1098/4
0.004 1105
0.336 1106/1, 1106/3 , 1106/4
1126
0.043 1123
0.091
0.117 1122
0.073 1263
1262
0.018 1270
0.002
0.012 1269
1268
0.106 1164
0.005
0.052 1271/1, 1271/2
0.004 1267
0.030 1274/1, 1274/2
0.188 1273/1, 1273/2
0.008 1272/1, 1272/2 2764
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जुलाई 2016
शहडोल सोहागपुर धुरवार / 69 -"-
-"-
-"-
-"-
-"- -"-
-"-
-"- -"-
-"-
-"-
-"-
-"-
-"- -" -
-" -
-"-
" -"-
-"-
-"-
-"-
-"- -"-
-" - -"-
-"-
-"- -"-
-"-
-"- -"-
-"-
-"- -"-
-"-
-"- -"-
-"-
-"- -" -
-"-
-" -
-"- - " -
-"-
-"- -"-
-"- -"-
-"-
-"- -"-
-" -
-"- -"-
-"-
-"- -"-
-"-
-"- -"-
-"-
-"-
-" -
-"-
-"- -"-
-"- -"-
-"-
-"-
-"-
-"-
-"-
-"-
-" -
-" -
-" -
-"-
1280
0.113 1283
0.053 1284
0.004 1285
0.079
0.095 1340/1 , 1340/2
1341
0.045
0.047 316/1, 316/2
0.004
319/1, 319/2/1 , 319/2/2 , 319/3 , 319/4 , 319/5
0.004 318/1, 318/2
0.010
317/1 , 317/2, 317/3 , 317/4 , 317/5 , 317/6/1 , 317/6/2
0.004 315/1, 315/2
0.091 312/1 , 312/2
0.012 311/1 , 311/2
0.004 310/1 , 310/2
323
0.125 324
0.004 321
0.006 325
0.028 326
0.020 333
0.010 327
0.004 332
0.040 331
0.019
0.228 335/1, 335/2, 335/3
356
0.084 357
0.013 355
0.079 354
0.047 347
0.004 348
0.046
0.057 349
350
0.004 352
0.032 351
0.007
0.088
373/1 , 373/2, 373/3 , 373/4
374
0.018
0.016 372/1 , 372/2 , 372/3
371
0.004 2765
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जुलाई 2016
भाग 1 ]
शहडोल. सोहागपुर धुरवार 69
-"-
-"- -" -
-"- -"-
-"-
-"-
-"-
-"-
-"-
-"- -"-
-"-
-"-
-"-
-"-
-"-
-"-
-"-
-"-
-"- -"-
-"-
-"-
-"- -"-
-"-
-" -
-"-
-"-
-"- -" -
-"-
-"-
-"-
-" -
-"- -"-
-"-
-"-
"
-"- -"-
-"- -"-
- " -
-" -
-"-
-"-
-"-
-"-
-"-
-"- -" -
-"-
-"-
-"- -"-
-"-
-"-
-"-
-"-
-"- -"-
-"-
-"-
-"-
-"-
-"-
-" -
-" -
-" - -" -
-"-
-"-
-"-
-"-
-" -
-"-
-"-
-"- -"-
-"-
-"- -"-
-"- -" -
-"-
"
-" -
-"-
-" - -" -
-"-
-"- -"-
शहडोल सोहागपुर धुरवार / 69 -"-
-"-
-" -
-"-
-"-
-" -
-" -
-"-
-"-
0.127
375/1, 375/2
0.067
376/1/1 , 376/1/2 , 376/1/3 , 376/1/4, 376/2
0.111
377/1, 377/2
0.061
503
0.010
505
0.056
504
0.014
508/1, 508/2
0.056
509
0.053
510
0.125
512
0.058
511
0.025
551/1, 551/2
0.068
550
0.004
549
0.019
552
0.067
548
0.027
545
0.067
546
0.071
547
0.104
599/1/1, 599/1/2, 599/1/3 , 599/2/1 , 599/2/2, 599/2/3
0.102
598/1, 598/2 , 598/3
0.044
597/1, 597/2/1 , 597/2/2 , 597/2/3, 597/2/4
0.135
601/1/1, 601/1/2 , 601/2 , 601/3
0.022
603/1, 603/2
0.149
604/1/1 , 604/1/2 , 604/2 , 604/3
0.139
605
0.040
609/1/1, 609/1/2 , 609/2 , 609/3, 609/4
0.094
606/1, 606/2/1 , 606/2/2
0.050
607
0.115
415
0.020
413
0.010
412
0.010
456
0.215
389
0.140
339
0.180
338/1/1, 338/1/2 , 338/1/3 , 338/1/4, 338/1/5
0.010
334/1, 334/2
337
0.020
336
0.040
0.050
340/1, 340/2, 340/3
513
0.085 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जुलाई 2016
2766
कमांक 09 / बी-121 / 2015-16, अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइलाइन , केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के आधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना दिनांक 25.05.2016 द्वारा राज्य सरकार ने मेसर्स रिलायंस इन्डस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा मीथेन गैस परिवहन परियोजना के लिये ग्राम कंचनपुर, पटवारी हल्का 67-कंचनपुर तहसील सोहागपुर जिला शहडोल से ग्राम नवलपुर तहसील सोहागपुर जिला शहडोल के लिये परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है । और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 03.06.2016 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय को नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है।
अतएव उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा पाइप लाइन बिछाने के लिये भूमि में उपयोग का अधिकर सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा ।
अनुसूची
खसरा क्रमाक
तहसील
जिला
ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हैक्टयर में)
5
4
3
2
1
0.040
2213
कंचनपुर/67
शहडोल सोहागपुर
0.136 -" -
-"-
-"-
2150/1, 2150/2 , 2150/3
0.463 -"-
-"-
2149/1, 2149/2
0.098
2136
-"-
0.253 -"-
2129
-" -
0.027 -"-
2132
0.138 -"-
2133
0.184 -"-
-"-
2118
0.104 -"-
2117
0.113
2116
0.012 -"-
2078
0.227
2089/1, 2089/2
0.095
2088
-"-
0.017
2090 2767
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जुलाई 2016
भाग 1 ]
सोहागपुर कंचनपुर/67 शहडोल
-"-
-" -
-"-
-"-
-"-
-"-
-"- -" -
-" -
-"-
-"-
-"-
-" -
-"-
-"-
-" - -" -
-" -
"
-"-
- " -
-"-
-"-
-"-
-"-
-"-
-"-
-"-
-"-
-"-
-"-
-"-
-"-
-"-
-" -
-"-
-"-
-"-
-" -
-" -
-"-
-"-
-"-
-"- -"-
-" -
-"- "
-"-
-"-
-"-
-"-
-"-
-"-
-"-
-"- -"-
"
-"-
-"-
-"- -"-
-"-
-"-
-"-
-"- -"-
-"- -"-
-"- -"-
-"- -"-
-" -
-"-
-"- -" -
-" -
-" -
-"-
- " -
-" -
-"-
-" -
-"-
0.010 2091/1, 2091/2
0.069 2095
0.045 2099
0.063 2094/1
0.051 2094/2
0.010 2100
0.010 2037/1, 2037/2
0.132
2035/1, 2035/2, 2035/3 , 2035/4
0.112 2031/1, 2031/2 , 2031/3
0.004 2032
0.049 2030
0.066
2029/1 , 2029/ 2 / क , 2029/2 /ख
0.035 2028
0.010 1075
0.104
2027/1, 2027/2/1 , 2027/2/2
0.022 2026
0.007 2025
0.036 2024
0.016 1085
0.070 1086
0.010
2018/1/ क, 2018 / 1 / ख , 2018/2
0.024 1119
0.119 1123
0.016 1122/1, 1122/2
0.100
1125/1/ क, 1125 / 1 / ख , 1125/2
0.211 1124
0.021 1136/1 , 1136/2
0.153 1137/1, 1137/2, 1137/3
0.310
1138/1 , 1138 / 2/ क, 1138/2/ख
0.228 1194
0.177 1240
0.010 1241
0.010 1242
0.028 1243
0.083 1265
1264
0.015
0.130
1263/1/ क, 1263/ 1 / ख , 1263 /1 /ग , 1263/2
0.010 1248
0.094 1251
0.010 1250 2768
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जुलाई 2016
कंचनपुर/67 शहडोल सोहागपुर
-" -
-" -
-"-
-"-
-" -
-"-
-"-
-"-
-" -
-" -
-"-
-" -
"
-"-
-"-
-"-
-"-
-"-
-"-
"
-" -
-"-
-"- -" -
"
-"-
-"- -"-
"
-"- -" -
-"-
-"-
-"-
-"-
-"-
-" - "
-"-
-"-
-"- -"-
-"- -"-
-"- -"-
-" -
-"-
-"-
-"-
-"-
-"-
-"-
-"-
-"-
-"-
-" -
-"- -"-
-"-
0.010
1249
0.046
1253
0.042
1254/1, 1254/2
0.034
1695/1, 1695/2, 1695/3 , 1695/4 , 1695/5
0.100
1694/1, 1694/ 2 / क , 1694/ 2/ ख, 1694/2/ ग, 1694/ 2/ घ, 1694/ 2 /ड.
0.011 1693/1, 1693/2
0.004 1698
0.095
1692/1 , 1692/ 2 / क, 1692/2/ख, 1692/2/ ग
0.106 1699/1, 1699/2
0.093 1704/1, 1704/2
0.015 1703
0.059 1705
0.010 1708
0.130 1706/1, 1706/2
0.020 1707
0.036 1712
0.191
1711/1, 1711 / 2/ क, 1711 / 2 / ख
0.004 1719
0.012 1720/1 , 1720/2 , 1720/3
0.010 1722
0.306 1726/1 , 1726/2
0.020 1728
0.375
1729/1 , 1729/2 , 1729/3 , 1729/4 , 1729/5 , 1729/6 , 1729/7 , 1729/8
0.014 1651/1, 1651/2
0.203 1648
0.062 1647
0.118 1646
0.020 1645
0.110
1642/1, 1642/2 , 1642/3 , 1642/4
0.022 1644
0.173 1643
0.022 1636
0.089 1634/1, 1634/2
0.070
1633/1 , 1633/2 , 1633/3 , 1633/4, 1633/5 भाग 1 ]
कंचनपुर /67 शहडोल सोहागपुर
-"-
-"-
-" -
-"-
-" -
-"-
-" -
-"-
-"-
-"-
-"-
-"-
-" -
-"-
-"- -"-
-"-
-"- -" -
-"-
-"-
-" -
-" -
-"- -" -
-"-
-" -
-"-
-" -
-"-
-"-
-"-
-"-
-" -
-" -
-"-
-"-
-"-
-"-
-"-
-"-
-" -
-"-
-"-
-"-
-"- -"-
-" -
-"- -" -
-"- -" -
-"-
-"- -"-
-"- -" -
-"-
-"-
-"-
-"-
-" - - " -
-"- -"-
--
-"-
-"-
2769
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जुलाई 2016
0.082
1632/1, 1632/2/1 , 1632/2/2 , 1632/3
0.038 1630
0.129
1631/1, 1631/2, 1631/3 , 1631/4
0.041 1605
0.015 1606/1, 1606/2
0.023 1607/1, 1607/2
0.010 1612
0.043 1611
0.073 1610
0.052 1618
0.045 1591
0.004 1592
0.082 1588
0.010 1589
0.021 1585
0.117 1567
0.250
1566/1 , 1566 / 2/ क, 1566 /2 / ख
0.109 1565/1 , 1565/2
0.028 1564/1, 1564/2
0.010 890
0.109 894/1/क/1 , 894/1 / क/ 2, 894/1/क/3 , 894/1 /क/4, 894/1 /ख , 894/2, 894/3 , 894/4, 894/5 , 894/6
0.033 888/1 , 888/2
0.011 886/1 , 886/2
0.164 889/1, 889/2/1 , 889/2/2 , 889/2/3 , 889/3, 889/4
0.022 855/1, 855/2
0.091 413
0.073 411
0.028 412
0.182 410/1, 410/2
0.037 405/1, 405/2
0.089
403/1/क , 403/1 / ख , 403 / 1 /ग, 403/2, 403/3 , 403/4, 403/5
0.116 404
0.010 402
0.097 399 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 जुलाई 2016
2770
कंचनपुर/67
सोहागपुर
शहडोल
-"-
-"-
-"- -"-
-"-
-"-
-"-
-" -
-"- -" -
-"- -" -
-" -
-"- -" -
-"-
-" - -"-
"
-"-
-"-
-"-
-"-
-"-
-"-
-" -
-" -
-"-
-"-
-"-
-"-
"
-"- -"-
-"- -"-
-"-
-"- -" -
-"-
-"-
-"-
-"-
-"-
-"-
-"- -"-
-"-
-" -
-"-
-"-
-"- -"-
-" -
-"- -"-
-"-
-" -
-" -
-"-
-"-
-"-
-"-
-" -
-" - -"-
-"-
-"- -"-
-" -
-"-
-" -
-"-
-"- -"-
-"-
-"- -"-
-"-
-"- -"-
"
-"-
-"-
-"-
-"-
0.092 401/1, 401/2 , 401/3
0.050 389/1, 389/2
0.184 393
0.176 394
0.099 2312/1, 2312/2
0.089 381
0.240 392/1, 392/2
0.125 391
0.124 390
0.127 385
0.010 386
0.172 447/1 , 447/2, 447/3
0.055 437
0.132 436/1 , 436/2
0.089 435
0.023 455
0.019 456/1, 456/2 , 456/3 , 456/4
0.134 465/1, 465/2
0.004 466/1/ क,466/ 1 / ख , 466/2 , 466/3, 466/4
0.211 464
0.083 463
0.010 474
0.183 475
0.156 477/1, 477/2 , 477/3
0.213 493/1/ क, 493 / 1 / ख , 493/2, 493/3
0.010 492
0.049 497
0.168 500
0.010 499
0.041 501/1 , 501/2
0.153 502
0.014 325/1 , 325/2, 325 /3 / क, 325/ 3/ख
0.024 2303/1, 2303/2 , 2303/3
0.081 205
0.041 210
0.146 206
0.219
0.079 213/1, 213/2 , 213/3 , 213/4 214/1, 214/2
0.236 218/1/ क, 218 /1 / ख, 218/2 2771
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जुलाई 2016
भाग 1 ]
कंचनपुर/67
सोहागपुर
शहडोल
-"-
-"-
-"-
-"-
-"-
"
-"-
-" -
-"-
-"-
-"-
-"- -" -
-"-
-"-
-"-
-"-
-" - -"-
-"- -"-
-"- -"-
-"-
-"-
-"-
-"- -"-
-"-
-"-
-" -
-" -
-" -
-"-
-"-
-"-
-" -
-"-
-"-
-"-
-- -" -
-"-
-"-
-"- -" -
-"-
-"-
-" -
"
-"- -" -
-"-
-"-
-" -
-"-
-" -
-"-
-"-
-"-
-"- -"-
-"-
-" -
-"-
-"-
-" - -"-
-"- -"-
-" -
0.157
92
0.096 91
0.074 98/1, 98 / 2 / क, 98 / 2 /ख , 98/2/ ग, 98/3
0.051 83
0.129 99
0.051 82
0.064 104
0.152 106
0.188 107
0.105 108
0.078 109
0.017 70/1, 70/2
0.644
63/1/क , 63 / 1 / ख , 63 /1 / ग, 63/2, 63/3 , 63/4
0.111 50
0.123 51
0.157 52
0.054 54
0.182 55
0.082 53
0.029 48/1, 48/ 2/ क, 48 / 2 /ख, 48/2/ ग , 48/3
0.061 16/1, 16/2
0.123 33/1, 33/ 2/ क, 33 / 2 /ख, 33/2/ग , 33/3
0.068 22
0.089 23
0.017 31/1, 31/2 , 31/3
0.036 24
0.045 25
0.213 28/1, 28/2
0.010 26/1, 26/2
0.047 27
0.043. 29
0.027 290
0.365
0.004 302/1, 302/2 304/1, 304/2, 304/3 , 304/4
0.136 305/1, 305/2
0.019 308
0.085
0.086 312/1, 312/2 313/1 , 313/2 , 313/3 , 313/4 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जुलाई 2016
2772
सोहागपुर
शहडोल
कंचनपुर /67
-"-
-"-
-" -
--
-"-
-"-
-"-
-" -
-" -
-"-
-"-
- " -
-"- -"-
-"- -"-
-" -
"
-" - -" -
- " -
-"-
-"-
-"-
-"- -"-
-"-
-" - -"-
-"-
-"-
-"-
- " -
"
-"- -"-
-"-
-"-
-"-
-" -
-"-
-"-
-" -
-"-
-"-
-"- -"-
-" - -"-
-" - -" -
-"- -"-
-"-
-"- -" -
-" -
-"- -"-
-"-
0.431
346/1/1 , 346/1/2 , 346/2 , 346/3 , 346/4 , 346/5 , 346/6 , 346/7, 346/8 , 346/9
0.205 349/1, 349/2
0.069 348/1/ क, 348/ 1 / ख/1 , 348 / 1 / ख / 2 , 348/2 , 348/3
0.039
359/1, 359/2, 359/3 , 359/4
0.327
360/2 , 360/3 , 360/4/क/1 , 360/4/ क/2, 360/5
0.248 287
0.152 286/1/ क , 286 /1 / ख /1 , 286/1 / ख / 2, 286/2 , 286/3 , 286/4, 286/5
0.031 263
0.121 265/1, 265/2 , 265/3
0.004 264
0.395 266/1, 266/2, 266 /3 /क, 266/ 3 /ख , 266/ 3 / ग, 266 /3 / घ, 266/4/1, 266/4/2
0.004
261/1 , 261/2, 261/3 , 261/4, 261/5, 261/6
0.203 255
0.010 253/2306
0.194 254
0.024
37/1 /क, 37/ 1 / ख, 37/2, 37/3
0.044 38/1, 38/2
0.056 45
0.343 46/1/ क, 46/ 1 /ख, 46/2
0.170 49
0.067 13
0.010 54/2301/1 , 54/2301/2 , 54/2301/3
0.051 1238/1 , 1238/2
0.010 1239
0.028 1237
0.097 1195/1, 1195/2
0.032 1196
0.066 1197/1, 1197/2
0.144 1223
0.142 1222/1 , 1222 / 2 / क , 1222 / 2 /ख 2773
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 जुलाई 2016
भाग 1 ]
कंचनपुर/67 शहडोल सोहागपुर
-"-
-"-
-"-
-" -
-" -
-"- -"-
-"-
-"- -"-
-" -
-"- -"-
-"-
-" -
-"- -"-
-"-
-"- -"-
-"- -"-
-"-
-"- -" -
-"-
-"-
-"-
-"-
-"-
-"-
-" -
-"-
"
_"_
-"-
0.116
1221/1 / क/1 , 1221 /1 / क/2, 1221/1 / ख , 1221/2
0.111 12
0.142 8
0.416 3
0.010 4/1, 4/2
0.032 5/1, 5/2
0.115 1375
0.058
1376/1 /क, 1376/ 1 / ख , 1376/1 /ग , 1376/2
0.056 1377/1, 1377/2
0.055
1378/1, 1378/2/1 , 1378/2/2
0.056 1379/1, 1379/2 , 1379/3
0.049 1380/1 , 1380/2
0.046 1381
0.071 1393/1, 1393/2
0.058 1392
0.071 1391/1, 1391/2
0.022 1388/1, 1388/2
0.012 1390
0.028
1389/1, 1389/2, 1389/3 , 1389/4, 1389/5 , 1389/6
0.077 192/1, 192/2
0.111 193/1, 193/2, 193/3 , 193/4
0.004
96/1, 96/2 , 96/3 , 96/4, 96/5 , 96/6
0.014 191
0.139 97/1 , 97/2 , 97/3
0.024 101
0.006 100
0.056 292
0.152 294
0.072 301
0.065 467
0.010
466/1 क , 466/1 ख , 466/2, 466/3 , 466/4
0.010 470/1 , 470/2 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 जुलाई 2016
2774
प्ररूप-घ
[नियम 6 देखिए]
शहडोल , दिनांक 19 जुलाई 2016
क्रमांक 08 / बी-121 / 2015-16, अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइलाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के आधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना दिनांक 25.05.2016 द्वारा राज्य सरकार ने मेसर्स रिलायंस इन्डस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा मीथेन गैस परिवहन परियोजना के लिये ग्राम नंदना, पटवारी हल्का 62- हरदी तहसील सोहागपुर जिला शहडोल से ग्राम नवलपुर तहसील सोहागपुर जिला शहडोल के लिये परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 03.06.2016 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय को नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा पाइप लाइन बिछाने के लिये भूमि में उपयोग का अधिकर सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा ।
तहसील
जिला
ग्राम / पटवारी हल्का कमांक
3
2
1
नंदना / 62
सोहागपुर
शहडोल
-"- -"-
-"-
-"-
-" -
-" -
-" -
-"-
-"-
-"- -"-
-" -
-"-
-"- -" -
-"-
-" -
-"-
-"- -" -
-"-
अनुसूची
खसरा कमाक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हैक्टयर में)
5 4
0.106 1
0.137 57
0.016 55/1, 55/2
0.113 56
0.108 53
0.095
44/1, 44/2, 44/3 , 44/4, 44/5, 44/6/1 , 44/6/2
0.050 48
0.238 50/1, 50/2
0.022 49
0.247
62/1, 62/ 2 / क , 62/ 2 / ख, 62/3
0.085 64 2775
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 जुलाई 2016
भाग 1 ]
नंदना / 62 सोहागपुर
शहडोल
-"-
-"-
-" -
-"-
-"-
-"-
-"- -" -
-"-
-"-
-"-
-"-
-"-
-"-
-"- -" -
-"-
-"- -"-
-"-
-"- -"-
-"- -"-
-"- -"-
-"- -"-
-"- -"-
- " -
-"-
- " -
-"- -" -
-" - -"-
-"- -"-
-"- -" -
-" -
"
-" - -"-
-"-
-"-
-"-
-" - -"-
-"-
-"-
-"-
-"-
-"-
-" -
-" -
0.252 386/1 , 386/2
0.244 388
0.061 387/1, 387/2
0.094 392
0.016 394
0.120 370/1, 370/2
0.117 421
0.182 420
0.135 419
0.004 409
0.223 410/1, 410/2
0.102 408
0.004 418/1, 418/2
0.014 415
0.056 411
0.045 429
0.004 407/1, 407/2
0.057 430
0.075 433
0.043 435
0.150 437/1/1, 437/1/2, 437/2
0.139 450
0.074 454
0.102 453/1, 453/2
0.176 456
0.004 457
0.089 465
0.077 464
0.088 463
0.004 503
0.046 518
0.107 517
0.004 516
0.069 519
0.394 520/1, 520/2
0.046 521
0.021 1
0.245 59/1, 59/2, 59/3
0.010 52/1, 52/2
0.139 51/1, 51/2 , 51/3 2776
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जुलाई 2016
नंदना / 62 सोहागपुर
शहडोल
-"-
-"- -"-
-" -
-"-
-"-
-"-
-"- -"-
-"-
-" -
-"-
-"-
-"- -"-
-"- -"-
-"-
-"-
-"- -"-
-"-
"- -"-
-"-
-"-
-"-
-"- -"-
-"-
-"-
'-
-"-
-"- -"-
-"- -"-
-"-
ب" -
-"- -"-
-"-
-"- -"-
-"- -" -
-" -
-" -
-" -
-"- -"-
-" -
-" - "
-" -
-" -
-" -
0.038 50/1, 50/2
0.023 127
0.096 126
0.091 128
0.080 129
0.011 114
0.004 22
0.177 113
0.004 112
26
0.049
0.057 111
0.013 27
0.004 28
110
0.054 102
0.184
0.219 103
0.175
101/1/ क, 101 /1 / ख , 101 / 1 / ग, 101/1/ घ, 101 /1 / डं. , 101/2
0.040 46
0.004
104/1/क , 104/ 1 / ख , 104/ 1 /ग, 104/1/ घ, 104/1 / . , 104/2
0.020 49
0.014 48
0.022 1
0.196 238/1/ क, 238/ 1 / ख, 238/2
0.093 4/1, 4/2
0.115 5
7
0.069
0.047 8
0.031 9
0.406 10/1 , 10/2 , 10/3
19
0.133
0.019 20
0.046 114
0.026 21
0.018 22
0.083 274
0.053 273
0.018 272
0.412 269/1, 269/2 , 269/3 2777
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जुलाई 2016
भाग 1 ]
नंदना / 62 शहडोल सोहागपुर
-"-
-" -
- " -
-"-
-"-
-"-
-"-
-"-
-"- -"-
-"-
-"- -"-
-"-
-"-
-"-
-"- -"-
-" -
-"- -" -
-"-
-"-
-"-
-"-
-"- -"-
-" - -"-
-"- -"-
-"-
-"- -"-
-"- -"-
-"-
-"- -"-
-"- -"-
-"-
-" - -" -
-"- -"-
-"- -"-
-"-
-"- -"-
-"- -"-
-"- -"-
-"-
-"-
-"- -"-
-"-
-"-
-" -
0.354
267/1/1, 267/1/2 , 267/2 , 267/3 , 267/4, 267/5, 267/6
0.061 266
0.146 262/537
0.089 262/538
0.037 258
0.087 257
0.010 256
0.316 228
0.004 227
0.049 15
0.010 16
0.087 117
0.004 119
0.091 116/1 , 116/2
0.020 118
0.043 124
0.036 125
0.022 306/1, 306/2
0.060 307
0.025 311
0.063 308
0.105 310
0.010 325
0.290
0.005 324/1, 324/ 2 / क, 324/ 2 / ख, 324/3/ ग, 324/3 /घ 323/1, 323/2 , 323/3
0.023 326
0.129 328
0.004 327
0.280 329/1 , 329/2, 329/3 , 329/4
0.004
332/1, 332/2, 332/3 , 332/4 , 332/5
0.270 333/1, 333/2, 333/3 , 333/4
0.139 375
0.037 374
0.094 376
0.072 373/1, 373/2
0.020 372
0.068 391/1, 391 / 2/ क, 391 / 2 / ख
0.163 37.1 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जुलाई 2016
2778
0.088
370/1, 370/2
नंदना / 62
सोहागपुर
शहडोल
-"-
-" -
-" -
0.037
468
-"-
-" -
-" -
0.455
397
-"-
-"-
-"-
0.114
387/1, 387/2
-"-
-"-
-"-
0.169
393
- " -
-"-
388
0.056 -"-
-"-
-"-
0.010
394
-"-
-"-
-"-
0.053
392
-" -
0.068
344
-" -
0.178
354/1, 354/2 , 354/3
0.381
356/1, 356/2
0.063
357/1/1, 357/1/2 , 357/2/1 , 357/2/2
0.077
363/1, 363/2
0.033
364
0.074
365/1, 365/2 , 365/3 , 365/4
0.055
423
0.089
369/1, 369/2
0.026
422
0.044
421
0.189
370/1, 370/2
0.010
468
0.267
475/1, 475/2
474
0.081
0.004
473
0.144
472
"
0.177
471
0.354
467/2, 467/3
0.048
469/1, 469/ 2,469/3
0.107
452/1 , 452/2
-"-
0.010
306/1, 306/2
-"-
0.136
304
0.184
305
0.010
306/1, 306/2
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एल. एल. यादव, सक्षम प्राधिकारी उपायुक्त ( राजस्व) .
2779
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जुलाई 2016
भाग 1 ]
राज्य शासन के आदेश
राजस्व विभाग
कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
सिवनी, दिनांक 6 अगस्त 2015
क्र. 7785- जि.भू.अ. - 2015.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और उपधारा ( 1 ) उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 ( 1 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि नहर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ आंशिक भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है: -
भूमि का विवरण ग्राम
जिला तहसील/ रा.नि.म.
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(4) (2)
(3)
(1)
7.00 सिवनी
जुझारपुर ब.न. 212प.ह.नं. 14.
सिवनी रा.नि.म. बडोंल.
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 की उपधारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत बखारी शाखा से निकलने वाली डिस्ट्रीव्यूटरी एवं उसके माइनर एवं सब माइनर निर्माण हेतु.
कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तह. चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र. ) .
(2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय कलेक्टर ( भू- अर्जन ) जिला सिवनी में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जासकता है.
सिवनी, दिनांक 10 अगस्त 2015
क्र. 7831 - जि.भू.अ. - 2015.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और उपधारा ( 1 ) उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 ( 1 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि नहर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ आंशिक भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का विवरण
ग्राम
जिला तहसील/ रा.नि.म.
(2)
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4) 17.20
सागर.
(1) सिवनी सिवनी
रा.नि.म.
बडोंल.
(3) प.ह.नं. 03 ब.नं. 550.
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 की उपधारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5) कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तह. चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.) .
(6) पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत बखारी शाखा से निकलने वाली माइनर एवं सब माइनर निर्माण हेतु.
(2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय कलेक्टर ( भू-अर्जन ) जिला सिवनी में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .
2780
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जुलाई 2016
क्र. 7833 - जि.भू.अ. - 2015.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और उपधारा ( 1 ) उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 ( 1 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि नहर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ आंशिक भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का विवरण
ग्राम
जिला तहसील/ रा.नि.म.
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(4) 3.80 (1) सिवनी
(2) सिवनी रा.नि.म. बडोंल.
प.ह.नं. 14 (3) बकोडी ब.नं. 390 .
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 की उपधारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5) कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तह. चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र. ) .
पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत बखारी शाखा से निकलने वाली माइनर एवं सब माइनर निर्माण हेतु.
(2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय कलेक्टर ( भू- अर्जन ) जिला सिवनी में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, भरत यादव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला डिण्डौरी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
डिण्डौरी , दिनांक 18 मई 2016
क्र. भू- अर्जन 23-( अ-82 ) 2015-2016-1186 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाना ( 1 ) से खाना ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग डिण्डौरी कार्य शीघ्र शुरु किये जाने हेतु शासन निर्देश के तारतम्य में सामाजिक समाघात अध्ययन से छूट के लिये अधिनियम की धारा 40 के तहत कार्यवाही चाही गई है.
अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शित का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 9 के तहत अत्यावश्यकता की दशा में " सामाजिक समाघात रिपोर्ट " से छूट प्रदान करते हुए, अधिनियम, 2013 की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा ( 11 ) की उपधारा ( 1 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है:-
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
जिला
खसरा नंबर तहसील/ तालुक
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन निर्माण कार्य एजेंसी का नाम
भू-अर्जन हेतु
प्रस्तावित रकबा
(हेक्टर में )
(1) डिण्डौरी
(2) शहपुरा
(3) सरवाही प.ह.नं. 10/62
(4) 369/1 370 391
(7) सरवाही जलाशय के नहर निर्माण कार्य.
(6) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , डिण्डौरी .
(5) 0.13 0.06 0.15 2781
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जुलाई 2016
भाग 1 ]
(7)
(6)
(4)
(5)
(3)
(2)
(1)
399
0.18 0.11
398/1
0.07
398/2
योग .. 0.700
शासकीय भूमि 0.00 0.03
सकल योग .0.730
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू- अर्जन अधिकारी , कार्यालय , कलेक्टर/डिण्डौरी में देखा जा सकता है.
डिण्डौरी , दिनांक 13 जुलाई 2016
क्र. भू- अर्जन 1222- ( अ -82 ) 2015-2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग, डिण्डौरी कार्य शीघ्र शुरु किये जाने हेतु शासन निर्देश के तारतम्य में सामाजिक समाघात अध्ययन से छूट के लिये अधिनियम की धारा 40 के तहत कार्यवाही चाही गई है.
अतः, भूमि - अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शित का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 9 के तहत अत्यावश्यकता की दशा में " सामाजिक समाघात रिपोर्ट " से छूट प्रदान करते हुए, अधिनियम, 2013 की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा ( 11 ) की उपधारा ( 1 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है: -
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
निर्माण कार्य एजेंसी का नाम
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
जिला
खसरा नंबर
तहसील/ तालुक
भू- अर्जन हेतु
प्रस्तावित रकबा
(हेक्टर में)
(7)
(6)
(5)
(4)
(2)
(3)
0.61
452
सारसडोली
(1) डिण्डौरी शहपुरा
0.41
453
प.ह.नं. 22
0.36
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, डिण्डौरी.
सारसडोली लघु सिंचाई योजना के शीर्ष कार्य निर्माण हेतु.
454/1
रा.नि.म.
0.36
454/2
कोहानी
0.37
455
देवरी
0.36
456
0.64
457
458
0.66
2.59
464
0.10
465
0.40
393
0.25
394
1.25
396
0.15
395/1
0.15
395/2
459
0.67
0.06
461/3
0.06
461/1 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जुलाई 2016
2782
(7)
(5)
(6)
(4)
(3)
(1)
(2)
0.23
532
0.36
450
0.19
442
1.46
443/1
0.08
461/2
1.47
443/2
0.73
443/3
0.54
444
1.24
445
0.33
534
0.09
446/1
0.53
448/1
0.09
446/2
448/2
0.53
0.09
446/3
0.52
448/3
1.63
449
0.20
517
0.40
518
520
0.59
0.21
523
0.57
525
1.24
528
0.23
526
1.20
527
490
0.58
24.78
योग ..
0.64
451
शासकीय भूमि
0.03
462
0.40
441
0.08
447
0.07
519
0.20
521
3.05
522
0.20
524
3.80
516
0.35
531
0.11
533
8.93
योग .
33.710
सकल योग
2. भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , कार्यालय कलेक्टर/डिण्डौरी में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आंदेशानुसार, अमित तोमर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
2783
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 जुलाई 2016
भाग 1 ]
कार्यालय , कलेक्टर, जिला दतिया, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
दतिया, दिनांक 14 जून 2016
प्र. क्र. 2- अ -82-2015-16.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अधिग्रहण पुनर्वास अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 11 की उपधारा ( 2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
जिला
ग्राम
तहसील
अर्जनीय रकवा (हेक्टर में) लगभग
(6).
(5)
(3)
(4)
(2)
(1)
दतिया जिले के अन्तर्गत
कार्यपालन यंत्री, दतिया सिंचाई
0.78
अगोरा
दतिया
दतिया
खर्राघाट सिंचाई योजना
नहर संभाग दतिया म. प्र.
नहर संभाग, दतिया (म. प्र. ) .
की नहर के निर्माण हेतु.
2) भूमि के नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन अधिकारी कलेक्ट्रेट दतिया के कार्यालय में किया जा सकता है.
(
(3 ) भूमि के नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, दतिया सिंचाई नहर संभाग दतिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मदन कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
सिवनी , दिनांक 8 जुलाई 2016
प. क्र. 6420 - जि.भू.अ. - 2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 11 के अन्तर्गत व्यक्तियों को इस आवश्यकता की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला
धारा 11 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
क्षेत्रफल अर्जित रकबा
तहसील/ रा.नि.म.
ग्राम/ प.ह.न./
(हे. में)
ब.न.
(6)
(5)
(3)
(4)
(2)
0.03
नहर निर्माण हेतु.
केवलारी
कार्यपालन यंत्री, तिलवारा बांयी
सिवनी
(1) सिवनी
तट नहर संभाग केवलारी
प.ह.नं. -41 .
रा.नि.मं.
जिला सिवनी.
केवलारी.
(2) भूमि का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (Detail Project Report) DPR का निरीक्षण कार्यालय ( भू- अर्जन ) अधिकारी/अपर कलेक्टर जिला सिवनी में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, धनराजू एस. , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
[भाग 1 2784
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 जुलाई 2016
कार्यालय , कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
छिन्दवाड़ा , दिनांक 11 जुलाई 2016
रा. प्र. क्र. 02 - अ- 82-2015-2016 - भू- अर्जन-2016.- म. प्र. शासन राजस्व विभाग, मंत्रालाय वल्लभ भवन, भोपाल का आदेश क्रमांक एफ - 12-2/2014/ सात/शा .2 ए भोपाल, दिनांक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी " आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति " (Consent Land Purchase Policy) के तहत मोहगांव जलाशय के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि क्रय किये जाने हेतु म. प्र . शासन, जल संसाधन विभाग के पक्ष में क्रय किया जाना प्रस्तावित है. उक्त अनुसूची में दर्शाये गये कृषकों की निजी भूमि से सम्बन्धित कृषकों को प्रारूप " क " में सूचना दी जाकर उनसे प्रारूप " ख " में सहमति ले ली गई है.
इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन में मोहगांव जलाशय के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
क्रय किये जाने वाला योजना जिसके लिये भूमि नगर/ग्राम क्रय की जाने
जिला तहसील
क्रय की जाना प्रस्तावित है
खसरा नम्बर
प्रस्तावित रकबा
वाली प्रस्तावित
(हेक्टेयर में)
भूमि के भूमि
स्वामी का नाम
एवं पता
(7)
(6)
(5)
(3)
(4)
(1)
(2)
0.150
मोहगांव जलाशय के अंतर्गत
118/3
अशोक पिता
ग्राम- भुम्मा,
छिन्दवाड़ा सौंसर
मेघराज माहेश्वरी
प.ह.नं. - 21/10,
नहर निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये.
निवासी मोहगांव
ब.न. - 296,
भूमिस्वामी.
रा.नि.म. - सौंसर
तहसील-सौंसर.
0.150
कुल योग ..
2. उपरोक्त अनुसूची में दर्शाई गई भूमि के सम्बंध में किसी जनसामान्य को भूमि अथवा भूमि के स्वत्व एवं प्रस्तावित भूमि के भू- भाग पर स्थित सम्पत्तियों के सम्बंध में कोई आक्षेप/ आपत्ति है तो वह जारी दिनांक के 15 दिवस के भीतर लिखित रूप में स्वयं अथवा अभिभाषक के माध्यम से न्यायालय कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है.
रा . प्र. क्र. 03 - अ - 82-2015-2016 - भू- अर्जन-2016.-म. प्र. शासन राजस्व विभाग, मंत्रालाय वल्लभ भवन, भोपाल का आदेश क्रमांक एफ-12-2/2014/सात/शा.2 ए भोपाल, दिनांक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी " आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति " (Consent Land Purchase Policy) के तहत मोहगांव जलाशय के बांध एवं स्पिल चैनल निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि क्रय किये जाने हेतु म. प्र. शासन, जल संसाधन विभाग के पक्ष में क्रय किया जाना प्रस्तावित है. उक्त अनुसूची में दर्शाये गये कृषकों की निजी भूमि से सम्बन्धित कृषकों को प्रारूप " क " में सूचना दी जाकर उनसे प्रारूप " ख " में सहमति ले ली गई है.
2785
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 जुलाई 2016
भाग 1 ]
इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है , कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन में मोहगांव जलाशय के बांध एवं स्पिल चैनल निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
खसरा
नगर/ग्राम
तहसील
जिला
योजना जिसके लिये भूमि क्रय की जाना प्रस्तावित है
नम्बर
क्रय किये जाने वाला प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
क्रय की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के भूमि स्वामी का नाम एवं पता
(7)
(5)
(6)
(3)
(4)
(2)
(1)
17/11
0.607
सौंसर ग्राम - मुंगनापार हरि पिता बाबूलाल
छिन्दवाड़ा
ढोले, निवासी- भुम्मा
प.ह.नं. - 24/11 ,
ब.न. -316, ग्राम-भूमिस्वामी-
मोहगांव जलाशय के बांध एवं स्पिल चैनल निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये.
रा.नि.म. -सौंसर मुंगनापार.
0.607
17/12
2. नरतन पिता
तहसील-सौसर.
बाबूलाल ढोले
निवासी- भुम्मा
ग्राम-भूमिस्वामी-
मुंगनापार.
0.607
17/13
3. रविन्द्र पिता बाबूलाल ढोले निवासी- भुम्मा
ग्राम भूमि स्वामी-
मुंगनापार.
0.609
24/1
4. लिलाराम, मोतीराम,
0.127
25/2
भाउराव, देवराव , शांतिबाई पिता महादेव पवार निवासी ग्राम
भूमिस्वामी- मुगनापार.
0.160
131/2
5. ताराचंद पिता लक्ष्मण , पंकेज अ. पिता हेमराज पा. काका ताराचंद पवार निवासी-ग्राम भूमिस्वामी -मुगनापार.
कुल योग 02.717
2. उपरोक्त अनुसूची में दर्शाई गई भूमि के सम्बंध में किसी जनसामान्य को भूमि अथवा भूमि के स्वत्व एवं प्रस्तावित भूमि के भू- भाग पर स्थित सम्पत्तियों के सम्बंध में कोई आक्षेप/ आपत्ति है तो वह जारी दिनांक के 15 दिवस के भीतर लिखित रूप में स्वयं अथवा अभिभाषक के माध्यम से न्यायालय कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है.
रा. प्र. क्र. 07 - अ- 82-2015-2016 - भू-अर्जन- 2016.-म. प्र. शासन राजस्व विभाग, मंत्रालाय वल्लभ भवन , भोपाल का आदेश क्रमांक एफ-12-2/2014/सात/ शा.2 ए भोपाल, दिनांक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी " आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति " ( Consent Land Purchase Policy ) के तहत अम्बाखापा जलाशय योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि क्रय किये जाने हेतु म. प्र. शासन , जल संसाधन विभाग के पक्ष में क्रय किया जाना प्रस्तावित है. उक्त अनुसूची में दर्शाये गये कृषकों की निजी भूमि से सम्बन्धित कृषकों को प्रारूप " क " में सूचना दी जाकर उनसे प्रारूप " ख " में सहमति ले ली गई है.
[भाग 1 2786
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जुलाई 2016
इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन में अम्बाखापा जलाशय योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
तहसील
जिला
योजना जिसके लिये भूमि क्रय की जाना प्रस्तावित है
खसरा नम्बर
क्रय किये जाने वाला प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
क्रय की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के भूमि स्वामी का नाम एवं पता
(7)
(6)
(5)
(3)
(4)
(1)
0.016
546/1
(2) सौंसर
छिन्दवाड़ा
मधुकर पिता सुखलाल खंडाते
अम्बाखापा जलाशय योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये.
निवासी-ग्राम भूमि स्वामी.
0.054
55/3
ग्राम-सावंगी, प.ह.नं. -26, ब.न. -386 रा.नि.म. -सौंसर तहसील-सौंसर. 2. सीताराम पिता तुकाराम निवासी ग्राम-भूमिस्वामी.
0.070
कुलयोग ..
2. उपरोक्त अनुसूची में दर्शाई गई भूमि के सम्बंध में किसी जनसामान्य को भूमि अथवा भूमि के स्वत्व एवं प्रस्तावित भूमि के भू- भाग पर स्थित सम्पत्तियों के सम्बंध में कोई आक्षेप/ आपत्ति है तो वह जारी दिनांक के 15 दिवस के भीतर लिखित रूप में स्वयं अथवा अभिभाषक के माध्यम से न्यायालय कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है.
रा. प्र. क्र. 08 - अ- 82-2015-2016 - भू- अर्जन- 2016.- म. प्र. शासन राजस्व विभाग , मंत्रालाय वल्लभ भवन, भोपाल का आदेश क्रमांक एफ-12-2/2014/ सात/ शा.2 ए भोपाल , दिनांक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी " आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति " (Consent Land Purchase Policy ) के तहत अम्बाखापा जलाशय योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि क्रय किये जाने हेतु म. प्र . शासन, जल संसाधन विभाग के पक्ष में क्रय किया जाना प्रस्तावित है . उक्त अनुसूची में दर्शाये गये कृषकों की निजी भूमि से सम्बन्धित कृषकों को प्रारूप " क " में सूचना दी जाकर उनसे प्रारूप " ख " में सहमति ले ली गई है.
इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन में मोहगांव जलाशय के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
जिला तहसील
खसरा नम्बर
योजना जिसके लिये भूमि क्रय की जाना प्रस्तावित है
क्रय किये जाने वाला प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
क्रय की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के भूमि स्वामी का नाम एवं पता
(7)
(6)
(5)
(3)
(4)
(2)
(1)
210/5
0.036
छिन्दवाड़ा सौंसर
जैवंती वि. रोडया पवार निवासी ग्राम भूमिस्वामी.
अम्बाखापा जलाशय योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये.
0.032
269/2
ग्राम-छत्रापुर प.ह.नं. - 27/12 , ब.न. - 140, रा.नि.म. -सौंसर तहसील- सौंसर.
2. गणेश, दन्नु पिता गणपति मु. लहानी वि. गणपति निवासी-पंधराखेडी भूमिस्वामी.
2787
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जुलाई 2016
भाग 1 ]
(7)
(6)
(5)
(4)
(1)
(2) (3)
0.032
277/1
3. रमाबाई पिता
निवासी- पंधराखेडी
धनराज पवार भूमिस्वामी.
0.100
कुल योग ..
2. उपरोक्त अनुसूची में दर्शाई गई भूमि के सम्बंध में किसी जनसामान्य को भूमि अथवा भूमि के स्वत्व एवं प्रस्तावित भूमि के भू- भाग पर स्थित सम्पत्तियों के सम्बंध में कोई आक्षेप/ आपत्ति है तो वह जारी दिनांक के 15 दिवस के भीतर लिखित रूप में स्वयं अथवा अभिभाषक के माध्यम से न्यायालय कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है.
क्र. 5575 - भू-अर्जन -2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि- अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.
2. चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जलसंसाधन विभाग , मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22 ( ए) / 101 /2013/एमपीएस/ 31/2263, भोपाल दिनांक 25-09-2013 के अन्तर्गत भू- अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है.
अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन की महत्वकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है भूमि -अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अंतर्गत , भूमि-अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन - पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.
3. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश दता है , कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमिअर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-
अनुसूची
अर्जित की जाने
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
तहसील
भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और
जिला
वाली प्रस्तावित
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
भूमि लगभग क्षेत्रफल
(हेक्टेयर में)
(6)
पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)
(4)
(3)
(2)
(1)
रकबा 01.230
ग्राम-सिहोरामाल,
चौरई
छिन्दवाड़ा
हेक्टेयर एवं
भू-अर्जन अधिकारी तहसील- चौरई, जिला छिन्दवाड़ा.
प.ह.नं. 40,
उपरोक्त अर्जित की
ब. नं. 290,
रा.नि.मं. -चौरई
तहसील-चौरई .
भूमि पर आने वाली
पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत दांयी तट मुख्य नहर से निकलने वाली झिलमिली माइनर -2 एल एवं 3 एल नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि का अधिग्रहण.
जाने वाली प्रस्तावित संपत्तियां.
[भाग 1 2788
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 जुलाई 2016
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara . nic.in एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है .
(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , कलेक्टर , (भू-अर्जन शाखा ) छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है .
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) तहसील चौरई , जिला छिन्दवाड़ा ( म. प्र. ) के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री , पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 01 चौरई , जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है .
क्र. 5576- भू- अर्जन-2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है .
2. चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग , मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22 (ए) / 101 /2013 /एमपीएस/ 31/2263 , भोपाल दिनांक 25-09-2013 के अन्तर्गत भू- अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है.
अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन की महत्वकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अंतर्गत , भूमि- अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन - पत्र प्रस्तुत किया गया है , जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा हैं.
3. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
अर्जित की जाने
नगर/ग्राम
तहसील
जिला
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
वाली प्रस्तावित
भूमि लगभग
क्षेत्रफल
(हेक्टेयर में )
भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(2) चॉद
(3) ग्राम-नीलकंठीकला,
(1) छिन्दवाड़ा
(5) भू-अर्जन अधिकारी तहसील- चौरई, जिला छिन्दवाड़ा.
हेक्टेयर एवं
उपरोक्त अर्जित
की जाने वाली
(6) पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत दांयी तट मुख्य नहर से निकलने वाली टेल वितरक नहर के निर्माण हेतु निजी
भूमि का अधिग्रहण.
(4)
रकबा 12.518
प्रस्तावित भूमि पर
प.ह.नं. 48, ब. नं. 151, रा.नि.मं. -चॉद, तहसील-चॉद.
आने वाली संपत्तियां.
2789
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जुलाई 2016
भाग 1 ]
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara . nic.in एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है .
(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय, कलेक्टर , (भू-अर्जन शाखा ) छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है .
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा ( म. प्र. ) के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा ( प्लान ) प्रकरण का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 01 चौरई , जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है .
क्र. 5577 - भू-अर्जन- 2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.
2. चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग , मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22 ( ए) / 101 / 2013/एमपीएस/ 31/2263, भोपाल दिनांक 25-09-2013 के अन्तर्गत भू- अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है.
अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन की महत्वकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है भूमि-अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अंतर्गत , भूमि-अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन- पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है..
3. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि- अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
अर्जित की जाने
नगर/ग्राम
जिला तहसील
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) (3)
(4)
ग्राम-निशान जानोजी
(2) चॉद
(1) छिन्दवाड़ा
(5) भू-अर्जन अधिकारी तहसील- चौरई, जिला छिन्दवाड़ा.
प.ह.नं. 49,
उपरोक्त अर्जित
ब. नं. 150,
रकबा 03.938
हेक्टेयर एवं
की जाने वाली
रा.नि.मं. -चॉद,
पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत दांयी तट मुख्य नहर से निकलने वाली टेल वितरक नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि का अधिग्रहण.
तहसील-चॉद .
प्रस्तावित भूमि
पर आने वाली
संपत्तियां.
[भाग 1 2790
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जुलाई 2016
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara . nic.in एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है .
(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , कलेक्टर , (भू- अर्जन शाखा ) छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है .
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) तहसील- चौरई, जिला छिन्दवाड़ा ( म. प्र. ) के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 01 चौरई , जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है .
क्र. 5578- भू- अर्जन-2016.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमिअर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.
2. चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22 ( ए)/ 101 /2013/एमपीएस/ 31/2263, भोपाल दिनांक 25-09-2013 के अन्तर्गत भू- अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है.
अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन की महत्वकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है भूमि-अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अंतर्गत , भूमि-अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन - पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.
3. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि- अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
अर्जित की जाने
तहसील नगर/ग्राम
जिला
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(6)
भूमि-अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)
वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (4)
(1)
(2) छिन्दवाड़ा ग्राम- धमनिया,
छिन्दवाड़ा
भू-अर्जन अधिकारी तहसील- छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा.
(3) प.ह.नं. 57,
ब. नं. 281 ,
रा.नि.मं. - छिन्दवाड़ा तहसील - छिन्दवाड़ा.
पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत धमनिया वितरक मुख्य नहर से निकलने वाली मायनर खमरा माईनर -2 आर नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अधिग्रहण.
रकबा 0.563 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.
2791
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जुलाई 2016
भाग 1 ]
(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara . nic.in एवं म. प्र . शासन , राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है .
(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय , कलेक्टर , (भू- अर्जन शाखा ) छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) तहसील - छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा ( म. प्र. ) के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
(6 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 01 चौरई , जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है .
क्र. 5579 - भू-अर्जन-2016. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.
2. चूंकि, मध्यप्रदेश शासन , जल संसाधन विभाग , मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22 ( ए) / 101 /2013/एमपीएस / 31/2263, भोपाल दिनांक 25-09-2013 के अन्तर्गत भू- अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है.
अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन की महत्वकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है भूमि- अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अंतर्गत, भूमि-अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन- पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.
3. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होगें:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
तहसील
जिला
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(6)
भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (4)
रकबा 07.585
(2) चांद
पेंच व्यपवर्तन परियोजना के ग्राम-चांद,
(1) छिन्दवाड़ा
हेक्टेयर एवं
भू- अर्जन अधिकारी तहसील- चौरई, जिला छिन्दवाड़ा.
प.ह.नं. 24,
ब. नं. 80 ,
उपरोक्त अर्जित
की जाने वाली
(3) रा.नि.मं. -चॉद
तहसील -चांद.
प्रस्तावित भूमि
अन्तर्गत दांयी तट मुख्य नहर से निकलने वाली टेल वितरक एवं मायनर नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि का अधिग्रहण.
पर आने वाली
संपत्तियां.
[भाग 1 2792
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 जुलाई 2016
( 2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara . nic.in एवं म. प्र. शासन , राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है .
(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , कलेक्टर , ( भू- अर्जन शाखा ) छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है .
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) तहसील- चौरई , जिला छिन्दवाड़ा ( म. प्र. ) के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील- चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 01 चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है .
क्र. 5580- भू- अर्जन- 2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमिअर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.
2. चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग , मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22 ( ए) / 101 /2013/एमपीएस/ 31/2263, भोपाल दिनांक 25 सितम्बर 2013 के अन्तर्गत भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है.
अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन की महत्वकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अंतर्गत , भूमि-अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन- पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारंण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है .
3. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होगें:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
जिला तहसील
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
अर्जित की जाने
वाली प्रस्तावित
भूमि लगभग
क्षेत्रफल
(हेक्टेयर में)
भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(3)
(2) चॉद ग्राम-गुमगांव,
(1) छिन्दवाड़ा
(5) भू-अर्जन अधिकारी तहसील- चौरई, जिला छिन्दवाड़ा.
प.ह.नं. 31,
ब. नं. 64,
रा.नि.मं. -चॉद,
तहसील-चांद.
(6) पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत दांयी तट मुख्य नहर से निकलने वाली टेल वितरक एवं माइनर नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि का अधिग्रहण.
(4) रकबा 04.731 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.
2793 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जुलाई 2016
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara. nic.in एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है .
(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , कलेक्टर , (भू- अर्जन शाखा ) छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है .
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) तहसील- चौरई , जिला छिन्दवाड़ा ( म. प्र. ) के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील - चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 01 चौरई , जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है .
क्र. 5581 - भू-अर्जन-2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि-अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.
2. चूंकि, मध्यप्रदेश शासन , जलसंसाधन विभाग , मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22 ( ए) / 101 / 2013/एमपीएस/ 31/2263, भोपाल दिनांक 25 सितम्बर 2013 के अन्तर्गत भू- अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है.
अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन की महत्वकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है भूमि-अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अंतर्गत, भूमि-अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन- पत्र प्रस्तुत किया गया है , जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा हैं.
3. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि-अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागूहोगें:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
तहसील नगर/ग्राम
जिला
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
भूमि-अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(3)
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) ( 4)
(1)
रकबा 03.739
(2) चॉद ग्राम-खापाबिहारी,
छिन्दवाड़ा
हेक्टेयर एवं
(5) भू-अर्जन अधिकारी तहसील- चौरई, जिला छिन्दवाड़ा.
प.ह.नं. 31,
ब. नं. 44,
रा.नि.मं. -चॉद,
तहसील-चॉद .
(6) पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत दांयी तट मुख्य नहर से निकलने वाली टेल वितरक एवं माइनर नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि का अधिग्रहण.
उपरोक्त अर्जित कीजाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.
[भाग 1 2794
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जुलाई 2016
(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखिप्त प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara . nic.in एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है .
(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , कलेक्टर , (भू- अर्जन शाखा ) छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है .
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) तहसील - चौरई , जिला छिन्दवाड़ा ( म. प्र. ) के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 01 चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है .
क्र. 5582 - भू- अर्जन-2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.
2. चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जलसंसाधन विभाग , मंत्रालय वल्लभ भवन , भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22 (ए)/ 101 /2013/एमपीएस/ 31/2263 , भोपाल दिनांक 25 सितम्बर 2013 के अन्तर्गत भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है.
अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन की महत्वकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है भूमि-अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अंतर्गत, भूमि-अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन- पत्र प्रस्तुत किया गया है , जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.
3. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होगें:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
तहसील
जिला
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(2) चॉद
(1) छिन्दवाड़ा
(5) भू-अर्जन अधिकारी तहसील- चौरई, जिला छिन्दवाड़ा.
(6) पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत दांयी तट मुख्य नहर से निकलने वाली टेल वितरक नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि का अधिग्रहण.
(3) राम- घोघरीहरहर, प.ह.नं. 33, ब. नं. 74, रा.नि.मं. -चॉद तहसील-चॉद.
(4) रकबा 01.181 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.
2795
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 जुलाई 2016
भाग 1 ]
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara . nic.in एवं म. प्र. शासन , राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है .
(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , कलेक्टर , (भू- अर्जन शाखा ) छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है .
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) तहसील चौरई , जिला छिन्दवाड़ा ( म . प्र. ) के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 01 चौरई , जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है .
क्र. 5583- भू-अर्जन- 2016.- चूंकि , राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.
2. चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जलसंसाधन विभाग , मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22 ( ए) /101 /2013 /एमपीएस/ 31/2263, भोपाल दिनांक 25 सितम्बर 2013 के अन्तर्गत भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है.
अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन की महत्वकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है भूमि-अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अंतर्गत, भूमि-अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन- पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा हैं.
3. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
अर्जित की जाने
नगर/ग्राम
जिला तहसील
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
वाली प्रस्तावित
भूमि लगभग
क्षेत्रफल
(हेक्टेयर में)
(6)
भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)
(3)
(1)
पेंच व्यपवर्तन परियोजना के ग्राम-दिलावर
(2) चॉद
छिन्दवाड़ा
भू-अर्जन अधिकारी तहसील- चौरई, जिला छिन्दवाड़ा.
मोहगांव,
प.ह.न.- 34,
ब.न. - 129,
अन्तर्गत दांयी तट मुख्य नहर से निकलने वाली टेल वितरक नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि का अधिग्रहण.
रा.नि.मं. -चॉद,
तहसील-चॉद.
(4) रकबा 01.950 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.
[भाग 1 2796
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जुलाई 2016
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara . nic.in एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है .
(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , कलेक्टर , ( भू-अर्जन शाखा ) छिन्दवाड़ा , जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है .
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) तहसील चौरई , जिला छिन्दवाड़ा ( म. प्र. ) के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 01 चौरई , जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है .
क्र. 5584- भू-अर्जन-2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि के, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि-अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.
2. चूंकि, मध्यप्रदेश शासन , जलसंसाधन विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन , भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22 (ए)/ 101 /2013/एमपीएस/ 31/2263, भोपाल दिनांक 25-09-2013 के अन्तर्गत भू- अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है.
अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन की महत्वकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है भूमि-अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अंतर्गत, भूमि-अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन- पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा हैं.
3. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
जिला तहसील
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(6)
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (4)
भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)
(3)
(1)
रकबा 03.945
(2) चॉद ग्राम-बतरी,
छिन्दवाड़ा
हेक्टेयर एवं
भू-अर्जन अधिकारी तहसील- चौरई, जिला छिन्दवाड़ा.
प.ह.नं. 33,
उपरोक्त अर्जित
ब. नं. 187,
की जाने वाली
रा.नि.मं. -चॉद
तहसील-चॉद.
पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत दांयी तट मुख्य नहर से निकलने वाली टेल वितरक एवं माइनर नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि का अधिग्रहण.
प्रस्तावित भूमि
पर आने वाली संपत्तियां.
2797
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 जुलाई 2016
भाग 1 ]
(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhinddwara . nic.in एवं म . प्र. शासन, राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है .
(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर , ( भू- अर्जन शाखा ) छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है .
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा ( म. प्र. ) के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 01 चौरई , जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है .
क्र. 5585- भू-अर्जन- 2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि के, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में , भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.
2. चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जलसंसाधन विभाग , मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22 ( ए) / 101/2013/एमपीएस/ 31/2263, भोपाल दिनांक 25-09-2013 के अन्तर्गत भू- अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है.
अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन की महत्वकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है भूमि- अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 40 के अंतर्गत, भूमि-अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन- पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा हैं .
3. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
अर्जित की जाने
नगर/ग्राम
तहसील
जिला
वाली प्रस्तावित
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(6)
भूमि-अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)
भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (4)
(2) चौरई
(1) छिन्दवाड़ा
ग्राम- बांकानागनपुर,
भू-अर्जन अधिकारी तहसील- चौरई, जिला छिन्दवाड़ा.
(3) प.ह.न. - 85/22,
ब.न. -125 ,
रा.नि.मं.- चौरई,
तहसील-चौरई.
पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत दांयी तट मुख्य नहर से निकलने वाली बांकानागनपुर माइनर एवं सबमाइनर एवं खुटिया -1 एल नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि का अधिग्रहण.
रकबा 08.011 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.
[भाग 1 2798
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 जुलाई 2016
(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhinddwara . nic.in एवं म. प्र. शासन , राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है .
(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय , कलेक्टर , (भू-अर्जन शाखा ) छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है .
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) तहसील- चौरई , जिला छिन्दवाड़ा ( म. प्र. ) के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील- चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 01 चौरई , जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
( 7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है .
क्र. 5586- भू- अर्जन- 2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि के, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.
2. चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जलसंसाधन विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22 (ए) /101 /2013/एमपीएस/ 31/2263, भोपाल दिनांक 25-09-2013 के अन्तर्गत भू- अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है.
अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन की महत्वकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर अऔर पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 40 केअंतर्गत, भूमि-अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन - पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा हैं.
3. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
तहसील
जिला
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमिलगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (4)
भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)
(2) छिन्दवाड़ा
(1) छिन्दवाड़ा
भू-अर्जन अधिकारी तहसील- छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा.
(3) ग्राम- खमरा, प.ह.न.-57, ब.न. -90,
रा.नि.मं. - छिन्दवाड़ा-1 ,
तहसील -छिन्दवाड़ा.
(6) पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत धनमिया वितरक मुख्य नहर से निकलने वाली माईनर खसरा माइनर -2 आर एवं 3 आर नहर के निर्माण के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण.
रकबा 01.426 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.
2799
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जुलाई 2016
भाग 1 ]
(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhinddwara. nic.in एवं म. प्र. शासन , राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है .
(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , कलेक्टर , (भू- अर्जन शाखा ) छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है .
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन अधिकारी एवं तहसील - छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा ( म. प्र. ) के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना , तहसील चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 01 चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है .
क्र. 5587- भू-अर्जन- 2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.
2. चूंकि, मध्यप्रदेश शासन , जलसंसाधन विभाग , मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22 ( ए) / 101 /2013/ एमपीएस/ 31/2263, भोपाल दिनांक 25-09-2013 के अन्तर्गत भू- अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है.
अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन की महत्वकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अंतर्गत , भूमि-अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन - पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.
3. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
जिला तहसील
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )
भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(2) चौरई
(3) ग्राम-झिलमिली,
(1) छिन्दवाड़ा
(5) भू-अर्जन अधिकारी तहसील- चौरई , जिला छिन्दवाड़ा.
प.ह.न. - 39, ब.न.- 110, रा.नि.मं. -चौरई, तहसील-चौरई..
(6) पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत दांयी तट मुख्य नहर से निकलने वाली झिलमिली माइनर 2 एल एवं सब माइनर नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अधिग्रहण.
(4) रकबा 02.994 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.
[भाग 1 2800
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जुलाई 2016
(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन , राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है .
(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , कलेक्टर , (भू- अर्जन शाखा ) छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है .
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) तहसील चौरई , जिला छिन्दवाड़ा ( म. प्र. ) के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील- चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 01 चौरई , जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है .
क्र. 5588 - भू- अर्जन- 2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.
2. चूंकि, मध्यप्रदेश शासन , जल संसाधन विभाग , मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22 (ए)/ 101 /2013/एमपीएस/ 31/2263, भोपाल दिनांक 25-09-2013 के अन्तर्गत भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है.
अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन की महत्वकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है भूमि-अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 40 के अंतर्गत, भूमि-अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन- पत्र प्रस्तुत किया गया है , जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है .
3. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि- अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
अर्जित की जाने
नगर/ग्राम
तहसील
जिला
वाली प्रस्तावित
भूमि लगभग
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
क्षेत्रफल
(हेक्टेयर में)
भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)
(6)
(4)
(3)
(1)
रकबा 06.310
(2) चॉद ग्राम-ढीमरमेटा,
छिन्दवाड़ा
भू-अर्जन अधिकारी तहसील- चौरई, जिला छिन्दवाड़ा.
हेक्टेयर एवं
पं.ह.न. - 30,
उपरोक्त अर्जित
ब.न.- 114,
की जाने वाली
रा.नि.मं. -चॉद,
प्रस्तावित भूमि
तहसील -चॉद.
पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत दांयी तट मुख्य नहर से निकलने वाली टेल वितरक एवं मायनर नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि का अधिग्रहण.
पर आने वाली
संपत्तियां.
2801
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जुलाई 2016
भाग 1 ]
(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara . nic.in एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है .
(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , कलेक्टर , (भू-अर्जन शाखा ) छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है .
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, भू- अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) तहसील चौरई , जिला छिन्दवाड़ा ( म. प्र . ) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील- चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 01 चौरई , जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है .
क्र. 5589- भू- अर्जन-2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.
2. चूंकि, मध्यप्रदेश शासन , जलसंसाधन विभाग , मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22 ( ए) / 101/2013/एमपीएस/ 31/2263 , भोपाल दिनांक 25-09-2013 के अन्तर्गत भू- अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है.
अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन की महत्वकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अंतर्गत, भूमि-अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन- पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 (3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा हैं.
3. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होगें:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
तहसील
जिला
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(3)
(1) (2) चॉद ग्राम-गोहरगांव,
छिन्दवाड़ा
(5) भू-अर्जन अधिकारी तहसील- चौरई, जिला छिन्दवाड़ा.
प.ह.न.- 31,
ब.न.-68 ,
रा.नि.मं. -चॉद, तहसील -चॉद.
(6) पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत धमनिया वितरक मुख्य नहर से निकलने वाली टेल वितरक नहर एवं माइनर नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अधिग्रहण .
(4) रकबा 09.869 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.
[भाग 1 2802
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जुलाई 2016
( 2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है .
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालंय , कलेक्टर , ( भू- अर्जन शाखा ) छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है .
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) तहसील- चौरई, जिला छिन्दवाड़ा ( म. प्र. ) के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील- चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 01 चौरई , जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू- अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है .
क्र. 5590- भू- अर्जन-2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है .
2.. चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जलसंसाधन विभाग , मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22 (ए) / 101 /2013/एमपीएस/ 31/2263 , भोपाल दिनांक 25-09-2013 के अन्तर्गत भू- अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है.
अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन की महत्वकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है भूमि- अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अंतर्गत, भूमि- अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन - पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.
3. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि-अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होगें:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला
नगर/ग्राम
तहसील
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)
(3)
(2) चॉद ग्राम- नीलकंठीखुर्द,
(1) छिन्दवाड़ा
भू-अर्जन अधिकारी तहसील- चौरई, जिला छिन्दवाड़ा.
प.ह.न.-33,
ब.नः -152,
(6) पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत दांयी तट मुख्य नहर से निकलने वाली टेल वितरक नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि का अधिग्रहण.
रा.नि.मं. -चॉद, तहसील-चॉद.
(4) रकबा 03.665 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.
2803
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जुलाई 2016
भाग 1 ]
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन , राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है .
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , कलेक्टर , (भू- अर्जन शाखा ) छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है .
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, भू- अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) तहसील- चौरई , जिला छिन्दवाड़ा ( म. प्र. ) के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 01 चौरई , जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है .
क्र. 5591 - भू- अर्जन- 2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमिअर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.
2. चूंकि, मध्यप्रदेश शासन , जलसंसाधन विभाग , मंत्रालय वल्लभ भवन , भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22 (ए) /101 /2013 /एमपीएस / 31/2263 , भोपाल दिनांक 25-09-2013 के अन्तर्गत भू- अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है.
अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन की महत्त्वकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है भूमि-अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अंतर्गत, भूमि-अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन- पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा हैं.
3. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होगें:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
तहसील नगर/ग्राम
जिला
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )
भूमि- अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(2) चॉद
(1) छिन्दवाड़ा
(5) भू- अर्जन अधिकारी तहसील- चौरई, जिला छिन्दवाड़ा.
(6) पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत दांयी तट मुख्य नहर से निकलने वाली टेल वितरक नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि का अधिग्रहण .
(3) ग्राम-नौलाझिर, प.ह.न. - 32, ब.न. - 146 , रा.नि.मं. -चॉद, तहसील-चॉद.
(4) रकबा 03.690 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.
2804
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जुलाई 2016
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है .
(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , कलेक्टर , (भू- अर्जन शाखा ) छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, भू- अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) तहसील- चौरई , जिला छिन्दवाड़ा ( म. प्र . ) के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील- चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 01 चौरई , जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू- अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है .
क्र. 5592- भू- अर्जन- 2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है .
2. चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जलसंसाधन विभाग , मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22 ( ए) /101 /2013 /एमपीएस/ 31/2263, भोपाल दिनांक 25-09-2013 के अन्तर्गत भू- अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है .
अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन की महत्वकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अंतर्गत, भूमि-अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन- पत्र प्रस्तुत किया गया है , जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा हैं.
3. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है , कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि-अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होगें:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील नगर/ग्राम
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(3)
(4)
(2) चॉद
रकबा 05.055
(1) छिन्दवाड़ा
ग्राम-बम्हनीतुरा,
प.ह.न. - 32 ,
(5) भू-अर्जन अधिकारी तहसील- चौरई, जिला छिन्दवाड़ा.
उपरोक्त अर्जित
ब.न. - 112, रा.नि.मं. -चॉद,
तहसील-चॉद.
(6) पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत दांयी तट मुख्य नहर से निकलने वाली टेल वितरक नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि का अधिग्रहण .
हेक्टेयर एवं की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.
2805 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 जुलाई 2016
( 2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है .
( 3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , कलेक्टर , (भू- अर्जन शाखा ) छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा ( म. प्र . ) के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील- चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय (6)
अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 01 चौरई , जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
( 7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है .
क्र. 5593 - भू-अर्जन- 2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.
2. चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग , मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22 ( ए) / 101/ 2013/ एमपीएस/ 31/2263, भोपाल दिनांक 25 सितम्बर 2013 के अन्तर्गत भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है.
अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन की महत्वकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है भूमिअर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अंतर्गत, भूमि-अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन- पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.
3. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि-अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होगें:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और
जिला तहसील नगर/ग्राम
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )
(2) चॉद ग्राम- मुडियाखेड़ा,
(1) छिन्दवाड़ा
(5) भू-अर्जन अधिकारी तहसील- चौरई, जिला छिन्दवाड़ा.
(3) प.ह.न. - 32, ब.न. -230,
रा.नि.मं. -चॉद, तहसील-चॉद.
(6) पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत दांयी तट मुख्य नहर से निकलने वाली टेल वितरक नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि का अधिग्रहण.
(4) रकबा 04.501 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.
[भाग 1 2806
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जुलाई 2016
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन , राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है .
( 3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर , (भू- अर्जन शाखा ) छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है .
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) तहसील- चौरई, जिला छिन्दवाड़ा ( म. प्र. ) के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील- चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 01 चौरई , जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , जे. के. जैन , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
झाबुआ, दिनांक 12 जुलाई 2016
[मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम 2012] क्र. 3724- भू-अर्जन-री-1-16-17.- एतद्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि माही परियोजना, तहसील पेटलावद, जिला झाबुआ की नहरों के लिये भूमिगत पाईप लाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है.
अतएव, राज्य सरकार को ग्राम जामली, तहसील पेटलावद, जिला झाबुआ के खातेदारों की निजी भूमि से नहरों हेतु भूमिगत पाईप लाईन बिछाने के प्रयोजन के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है, कि उस भूमि में जिसमें भूमिगत पाईपलाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना के संलग्न सूची में वर्णित है , उपयोग के लिये अधिकारों का अर्जन किया जावें.
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम ( क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हित रखता है, उस तारीख को जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, प्रकाशन दिनांक से 30 दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाईप लाईन एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो भू-अर्जन अधिकारी , तहसील पेटलावद, जिला झाबुआ ( मध्यप्रदेश ) को लिखित में भेज सकेगा:-
अनुसूची
खसरा क्रमांक
तहसील
जिला
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे . में )
(5)
(4)
0.045
14
ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक (3) जामली/25
(2) पेटलावद
(1) झाबुआ
0.016
18
0.193
16
0.019
17
51
0.016
0.072
52
0.031
144
0.004
142/1
0.396
कुल योग .
अरूणा गुप्ता, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
2807
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जुलाई 2016
भाग 1 ]
राजस्व विभाग
कार्यालय , कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग ग्वालियर, दिनांक 20 अप्रैल 2016
प्र. क्र. 22- अ- 82-14-15- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है. उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- ग्वालियर
(ख ) तहसील-ग्वालियर
(ग) ग्राम-मानपुरा
(घ) क्षेत्रफल-2.950 हेक्टेयर.
हरसी उच्चस्तरीय नहर की आरोली शाखा नहर के निर्माण हेतु ग्राम मानपुरा की भूमि का अर्जन
सर्वे क्रमांक
नहर का नाम एवं ग्राम का नाम
नहर में आने रिमार्क वाले क्षेत्र का रकबा
सर्वे क्रमांक का कुल
रकबा
(5) (2) (3)
(1)
(4) 0.410
1.370
158
1
हर्सी उच्च स्तरीय नहर क्र. 2 संभाग ग्वालियर.
0.620
0.180
163
0.010
80 0.710
0.130
0.650
88
0.340
157 1.940
0.090
160 1.120
0.390
161 0.960
0.190
162 0.450
0.050
184 0.180
0.350
0.630
89
0.020
0.080
91
0.140
0.360
92
0.160
93 0.310
0.220
95 0.730
0.020
90 0.490
(4)
(2) (3)
(5) (1)
0.070
0.490
182
183
0.140
0.380
0.020
164 1.460
147
0.020
1.280
2.950
योग ..
(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है.- हरसी उच्चस्तरीय मुख्य नहर की आरोली शाखा नहर के निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, न्यायालय भू- अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजय गोयल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला डिण्डौरी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
डिण्डौरी , दिनांक 18 मई 2016
क्र. भू- अर्जन -21 ( अ-82 ) 2015-2016-1187.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है. उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला डिण्डौरी
(ख) तहसील- शहपुरा
(ग ) ग्राम- कठौतिया, प.ह.नं. 88
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.700 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा ( हेक्टेयर में )
(2)
(1)
0.03
210
0.10
211
458
0.10
0.12
469/3 2808
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जुलाई 2016
(2)
(1)
0.03
798
0.10
965
0.05
975/1
0.10
980
0.13
460
0.80
414
योग .. 1.560
शासकीय भूमि 866
0.140 1.700
स्कल योग .
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , कार्यालय कलेक्टर/डिण्डौरी में देखा जा सकता है..
क्र. भू-अर्जन-22 ( अ -82 )2015-2016-1188.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है. उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क ) जिला डिण्डौरी
(ख) तहसील- शहपुरा
(ग ) ग्राम- भौंडासाज प. ह. नं. 112
(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.660 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकवा ( हेक्टेयर में ) (1)
0.70
40
17
360
93
116
(2) 0.04 0.47 0.37 0.20 0.88
279/1
योग .. 2.660 0.00
शासकीय भूमि
स्कल योग..2.660
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , कार्यालय कलेक्टर/डिण्डौरी में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अमित तोमर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला दतिया, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग दतिया, दिनांक 9 जून 2016
क्र. 1 - अ- 82-2015-16.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है. नजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिए अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-निजी भूमि
(क) जिला- दतिया
(ख) तहसील- बड़ौनी
(ग) ग्राम-मड़गवां
(घ) अर्जित क्षेत्रफल-0.18 हेक्टेयर.
सर्वे क्र.
रकबा (हेक्टेयर में)
(1) 816/1 815/1
(2) 0.05 0.13 योग : 0.18
(2) सार्वजनिक प्रयोजन की आवश्यकता है .-कासना नाला तालाब की नहर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी, भू-अर्जन शाखा, कलेक्ट्रेट , दतिया के कार्यालय में देखा जा सकता है .
(4) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, दतिया सिंचाई नहर संभाग दतिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मदन कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव .
2809
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जुलाई 2016
भाग 1 ]
कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग सतना, दिनांक 13 जून 2016
क्र. 238- भू- अर्जन- 2016.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 संशोधन (क्रमांक एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है . उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन ( म. प्र. शासन/निजी खाता ) (क) जिला- सतना
(ख) तहसील- नागौद
(ग ) नगर/ग्राम-कोलाड
(घ) लगभग क्षेत्रफल-8.59 हेक्टर.
खसरा नं .
अर्जित रकबा (हेक्टर में) (2)
(1)
1.037
7
0.296
22/1
0.543
22/3
0.165
25/1
0.283
43
0.142
25/2
0.435
26
0.052
27
0.227
37/2क
0.028
37/2घ
0.028
37/2ङ
0.028
37/2च
0.028
37/2ख
0.028
37 / 2ग
0.141
46/1अ
0.181
46/1द
0.083
46/1स
0.008
45
0.300
46/2
0.024
44
0.775
112/2
0.179
111
0.035
109
0.900
110
0.210
222
0.248
124/1क
0.028
124/1ख
(2)
(1)
0.028
124/1 ग
0.028
124/1 घ
0.028
124/1ङ
0.284
125/3/2
0.016
126/3/2
0.250
217/2
0.017
215/1
0.073
216
0.555
194
0.022
195
0.002
200
0.212
196/1
0.032
209
0.08
210
0.039
198
0.07
199/1क
0.345
206
0.077
250/1
योग .. 8.59
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- ललितपुर - सतना , रीवा-सिंगरौली, महौबा- खजुराहो (541 किमी. ) नई बड़ी रेलवे लाइन निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर ( भू- अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नरेश पाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग रीवा , दिनांक 27 जून 2016
पत्र क्र. 1704- प्रका. - भू-अर्जन-2016. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील- जवा 2810
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जुलाई 2016
(ग) ग्राम- कुसमैदा नानकार 73
(घ) क्षेत्रफल-0.228 हेक्टेयर.
अर्जित रकबा ( हेक्टेयर में ) खसरा नम्बर
शासकीय भूमि
निजी भूमि (2)
(3) (1)
(अ ) निजी पट्टे की भूमि
0.072
245/1, 245/2
247
0.051
0.105
249
योग .. 0.228
निरंक ( ब ) शासकीय भूमि
0.228
महायोग
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.-बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत " टमस मुख्य नहर की चिल्ला शाखा नहर निर्माण " में आने वाली निजी/ शासकीय भूमियों एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. एल. साकेत, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला छतरपुर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग छतरपुर, दिनांक 5 जुलाई 2016
प्र. क्र. 02- अ-82 - भू-अर्जन- 2015-16. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 3 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्र. 30 सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके लिए यह घोषित किया है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- छतरपुर (म. प्र. )
(ख ) तहसील - छतरपुर
(ग) नगर/ ग्राम- भेलसी
(घ) लगभग क्षेत्रफल-10.234 हेक्टर.
खसरा नम्बर
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
(1)
0.370
751/1
0.146
750
0.255
745/1
0.015
745/2
0.170
743/2
0.010
742
0.285
865
0.005
733
0.002
734
0.065
866
0.021
729
0.103
728/1
0.125
728/2
0.190
867
0.045
868
0.085
870/1
870/2
0.125
0.002
387/1
0.158
428
0.019
730
0.010
731
0.005
732
0.008
390/1
0.015
390/2
0.140
391
0.048
393
0.005
394/1
0.085
394/2
0.015
384/2
0.010
384/3
383
0.097
0.005
396
0.045
397
0.020
382/1
382/2
0.105
0.025
226
0.105
225
0.060
227
0.092
224
0.045
219 भाग 1 ]
2811
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जुलाई 2016
(2) (1)
0.170 239
0.163 240
0.024 208
207/1/4
0.130
0.005 207/1/क
0.085 207/2/क
0.320 183/1
0.025 184
0.050 200
0.060 198/1/क
0.077 198/2/ख
0.024 198/2/ग
0.005 199/1
0.045 199/2
0.005 199/3
0.015 199/4
0.030 187/1
0.030 182/2
0.057 188/1
0.154 188/2
0.022 186
0.020 144
0.098 143
0.170 140/क
0.140 140/ख
0.034 141
0.250 135/1/क
132
0.230
0.380 133
0.160 129
127/2
0.004
0.060 189/1 /ख
0.025 189/2/5
0.090 124/1
0.209 124/2
0.370 124/3
0.162 726/1
723
0.080
0.054 716
0.062 715
0.038 653/1/ख
0.050 654
651
0.139 656
0.032 657
0.034
(2)
(1)
0.260
658/2
659/1
0.199
0.147
659/2
669
0.231.
0.024
676/1
0.042
676/2
0.030
676/3/1
0.034
676/3/2
0.038
676/4
0.254
583
0.017
582
0.060
578
577
0.031
0.227
576
575
0.112
0.125
122
0.010
121/2
0.010
121/3
120
0.140
0.180
119
0.005
118/1
0.080
23
0.090
20/1
0.140
20/2
0.225
22
10.234
योग
(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- तरपेड मध्यम परियोजना के नहर निर्माण में अर्जित भूमि हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर भू-अर्जन कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी , छतरपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 03 - अ-82 - भू-अर्जन 2015-16. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 3 ) में उल्लिखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 (क्र. 30 सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके लिए यह घोषित किया है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क ) जिला- छतरपुर (म. प्र. )
(ख ) तहसील- छतरपुर 2812
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जुलाई 2016
(ग) नगर/ग्राम-हिलगुंवा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.254 हेक्टर.
अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्र. 30 सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके लिए यह घोषित किया है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
खसरा नम्बर
(हेक्टेयर में) अर्जित रकबा
अनुसूची
(2)
(1 ) भूमि का वर्णन-
(1)
0.371
749
(क) जिला- छतरपुर (म. प्र. )
0.012
738
(ख ) तहसील- छतरपुर
0.147
739
(ग ) नगर/ ग्राम- पहाडगांव
0.005
736
(घ) लगभग क्षेत्रफल-11.857 हेक्टर.
0.155
735
खसरा
0.005
732
* नम्बर
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) 720
0.166
(2)
(1)
719/1
0.034
2604
0.066 0.068
719/2
0.045
2602
0.020
719/3
2182
0.160 719/4
0.023
2183
0.065 0.040
718/1
2184/2
0.010 718/2
0.028
2181
0.090 0.013
718/3
0.015
2164
0.017
718/4
2180
0.235 0.073
691/1
0.025
2166
0.037
691/2
3658/2109
0.145 0.024
690/1
2179
0.010 0.172
690/2
2177
0.045 0.135
502/क/ 2
0.010
2176
0.015
502/ख
0.045
2172
492
0.050
2171
0.025 0.149
493
2175
0.010 0.135
494
2174
0.060 498
0.190
0.225
2225
0.155
499
2223
0.010 0.015
359/1
2235
0.110 योग .. 2.254
2237
0.057
2233
0.035 (2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- तरपेड मध्यम परियोजना के नहर निर्माण में अर्जित भूमि हेतु.
0.010
2232
0.105
2239/2
2238
0.155
2124
0.010 (3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर भू-अर्जन कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी , छतरपुर के कार्यालय में किया जा सकता है .
2122
0.140
0.010
2123
2119
0.190
2125
0.015
0.015
2118
2116/1
0.035 प्र. क्र. 04- अ-82 - भू-अर्जन-2015-16. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद . ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का 2813
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जुलाई 2016
भाग 1 ]
(1)
(2)
0.152 2117/1
2117/2
0.153 2115
0.015
0.010 818
0.115 817
0.057 815
0.015 819
814
0.140
0.129 813
812
0.105
0.025 822
0.195 823
825
0.015
0.160 828/1
0.005 826/2/1
0.140 827/2
842
0.105
0.048 843/1
0.015 843/2
0.025 839
855
0.145
0.025 858
0.130 859
0.075 860
0.030 863
0.135 864
0.010 873
0.040 887
0.125 886
0.090 875
0.075 878
0.070 877
0.080 929
0.025 519
0.045 518
0.055 516
0.015 520/1
0.105 515
0.105 514
0.135 983
0.020 981
0.129 986
0.014 985
0.025 988
(2)
(1)
0.090
987/1
0.090
987/2
0.125
493
0.145
492
0.150
485
0.235
486
0.125
482
0.040
478
0.175
479
0.185
470
0.060
471
0.090.
476
0.052
475
1079
0.105
0.345
1080
0.320
1155
0.265
1154
1153
0.035
0.300
1163/1
0.160
1163/2
0.385
1164
0.325
1165
0.255
1166
0.660
1177
0.055
1175
1176/1
0.157
0.158
1176/2
1256
0.050
1257
0.360
0.150
1258
0.075
1259
0.230
1262
0.090
1261
0.130
1264
0.160
1266/1
1266/2
0.015
11.857
योग
(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- तरपेड मध्यम परियोजना के नहर निर्माण में अर्जित भूमि हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर भू- अर्जन कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी , छतरपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मसूद अख्तर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.