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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

0

Published 29 July 2016

Type
Ordinary
Gazette no.
31
Part
1
Identifier
in.gazette.madhya.2016-07-29.31.Ordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

मध्यप्रदे श शासन

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सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

भोपाल , शुक्रवार, दिनांक 29 जुलाई 2016- श्रावण 7 , शक 1938

क्रमांक 31]

विषय-सूची

भाग 1 .--- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश, ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश , (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं,

भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.

(2 ) सांख्यिकीय सूचनाएं,

( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन , ( क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक,

भाग 4.-

(3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,

( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (ख) ( 1 ) अध्यादेश,

(3) संसद्के अधिनियम,

(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, (2 ) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल

भोपाल, दिनांक 11 जुलाई 2016

क्र. एफ 3-2-2016- एक-4. राज्य शासन, एतद्वारा , संलग्न परिशिष्ट - एक में दर्शाये गये नगरीय निकायों के आम निर्वाचन 2016 (पूर्वार्द्ध ) हेतु मतदान दिनांक 15 जुलाई 2016 शुक्रवार को जिले के संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों के लिये सामान्य अवकाश तथा परक्राम्य लिखित अधिनियम ( निगोशिएबल इन्स्ट्रूमेंट एक्ट) 1881 (1881 का क्रमांक 26 ) की धारा 25 के अन्तर्गत सार्वजनिक अवकाश घोषित करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आनन्द कुमार शर्मा , अपर सचिव.

2815

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2016.

2816

[ भाग 1 .

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 जुलाई 2016

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग

निर्वाचन भवन

58 , अरेरा हिल्स, भोपाल-462011

आदेश

भोपाल, दिनांक 22 जून 2016

क्र. एफ- 53-01-2016- तीन न.पा. -328.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए धारा 36 ( 2 ) ( क ) एवं मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम , 1994 के नियम 21 की अपेक्षा अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग एतद्वारा संलग्न परिशिष्ट - एक में अंकित नगरीय निकायों ( नगरपालिका परिषद्/ नगर परिषद्) के आम निर्वाचन वर्ष 2016 ( पूर्वार्द्ध ) हेतु निम्नानुसार समय- अनुसूची ( कार्यक्रम ) विहित करता है:-

समय (5)

संबंधित नियम

(3)

कार्यवाही (2)

क्र. (1)

1 (i ) निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन और नामनिर्देशन- पत्र प्राप्त करना.

(ii ) स्थानों ( सीटों) के आरक्षण के संबंध में सूचना का प्रकाशन.

( iii ) मतदान केन्द्रों की सूची का प्रकाशन 2 नामनिर्देशन - पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख .

3 नामनिर्देशन पत्रों की संवीक्षा ( जांच ) 4 अभ्यर्थिता से नाम वापस लेने की अंतिम तारीख.

5 निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार करना और निर्वाचन प्रतीकों का आवंटन.

6 मतदान ( यदि आवश्यक हो )

7. मतगणना और निर्वाचन परिणामों की घोषणा निर्धारित तारीख (4)

प्रातः 10:30 बजे से 21, 22

24-6-2016 (शुक्रवार)

प्रातः 10:30 बजे से 22(क)

24-6-2016 (शुक्रवार)

16

प्रातः 10:30 बजे से 24-6-2016 (शुक्रवार).

21(क)

प्रातः 10:30 बजे से दोपहर 3:00 बजे तक. 1-7-2016 (शुक्रवार)

प्रातः 10:30 बजे से 21(ख)

2-7-2016 (शनिवार)

दोपहर 3:00 बजे तक 21(ग)

4-7-2016 (सोमवार)

30, 31

अभ्यर्थिता से नाम वापसी के ठीक बाद.

4-7-2016 (सोमवार)

21(घ)

प्रातः 7:00 बजे से अपराह्न 5:00 बजे तक. 15-7-2016 (शुक्रवार)

प्रातः 9:00 बजे से 21(ङ)

18-7-2016 (सोमवार) .

हस्ता./- (सुनीता त्रिपाठी) सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग.

2817

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 जुलाई 2016

भाग 1.]

परिशिष्ट-एक नगरीय निकायों के आम निर्वाचन, वर्ष 2016 ( पूर्वार्द्ध )

नगरीय निकाय का नाम (3)

जिला (2)

स. क्र. (1)

सतना

1

नगरपालिका परिषद्, मैहर

रायसेन

नगरपालिका परिषद्, मण्डीदीप 2

अशोकनगर

3

नगर परिषद्, ईसागढ़

हस्ता./- (सुनीता त्रिपाठी ) सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग.

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 11 जुलाई 2016

क्र. एफ 3-2-2016 -एक-4.- राज्य शासन, एतद्वारा जिला मण्डला के अन्तर्गत जनपद पंचायत, मवई के 16 सदस्यों एवं 52 ग्राम पंचायतों के आम निर्वाचन 2016 हेतु मतदान दिनांक 15 जुलाई 2016 शुक्रवार को जिले के संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों के लिये सामान्य अवकाश तथा परक्राम्य लिखितं अधिनियम ( निगोशिएबल इन्स्ट्रूमेंट एक्ट ) 1881 ( 1881 का क्रमांक 26 ) की धारा 25 के अन्तर्गत सार्वजनिक अवकाश घोषित करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आनन्द कुमार शर्मा, अपर सचिव.

परिशिष्ट-एक

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग

निर्वाचन भवन

58 , अरेरा हिल्स, भोपाल-462011

भोपाल, दिनांक 22 जून 2016

आदेश

क्र. एफ- 37-01-2016-तीन-208 .- मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 42 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा धारा 9 ( 2 ) ( क) एवं मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 28 की अपेक्षा अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग एतद्वारा जिला मण्डला के अन्तर्गत जनपद पंचायत, मवई के 16 सदस्यों एवं 52 ग्राम पंचायतों के आम निर्वाचन वर्ष 2016 हेतु निम्नानुसार समय-अनुसूची ( कार्यक्रम ) विहित करता है:-

दिन और समय (5)

निर्धारित तारीख (4)

नियम (3)

कार्यवाही (2)

स. क्र. (1)

1

28, 29

(i ) निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन और नामनिर्देशन - पत्र प्राप्त करना.

24-6-2016

29-क

प्रातः 10:30 बजे ( शुक्रवार) (ii ) स्थानों ( सीटों) के आरक्षण के संबंध में सूचना का प्रकाशन.

23

(iii ) मतदान केन्द्रों की सूची का प्रकाशन 2818

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 जुलाई 2016

(2)

(1)

2 नामनिर्देशन- पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख.

3 नामनिर्देशन पत्रों की संवीक्षा ( जांच )

4 अभ्यर्थिता से नाम वापस लेने की अंतिम तारीख.

5 निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार करना और निर्वाचन प्रतीकों का आवंटन.

6 मतदान (यदि आवश्यक हो )

7. मतगणना , सारणीकरण तथा निर्वाचन परिणाम की घोषणा :-

(i ) मतदान केन्द्र पर की जाने वाली मतगणना (केवल पंच पद के लिए)

(ii) सरपंच एवं जनपद पंचायत सदस्य की विकासखण्ड मुख्यालय पर ई.व्ही.एम. से की जाने वाली मतों की गणना, सारणीकरण और निर्वाचन परिणाम कीघोषणा.

( iii ) पंच पद की मतदान केन्द्र पर की गई मतगणना का सारणीकरण और परिणाम की घोषणा.

(iv ) पंच पद की विकासखण्ड मुख्यालय पर की जाने वाली मतगणना, सारणीकरण तथा निर्वाचन परिणाम की घोषणा.

(3)

(4)

(5)

1-7-2016

28(क)

प्रातः 10:30 बजे से अपराह्न 3:00 बजे तक (शुक्रवार) .

2-7-2016

28(ख)

प्रातः 10:30 बजे से (शनिवार) .

4-7-2016

28(ग)

प्रातः 10:30 बजे से अपराह्न 3:00 बजे तक (सोमवार).

4-7-2016

38, 39

अभ्यर्थिता से नाम वापसी के ठीक बाद ( सोमवार) .

15-7-2016 .

28(घ)

प्रात: 7.00 बजे से अपराह्न 3.00 बजे तक (शुक्रवार ) .

28(ङ)

28(च)

15-7-2016

(मतदान समाप्ति के तुरन्त पश्चात्) ( शुक्रवार) .

18-7-16

प्रातः 8.00 बजे से (सोमवार) 19-7-2016

प्रात: 10.30 बजे से (मंगलवार) .

19-7-2016.

प्रात: 10.30 बजे से (मंगलवार) .

हस्ता./-

(सुनीता त्रिपाठी)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग.

2819

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 जुलाई 2016

भाग 1 ]

विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल, दिनांक 14 जुलाई 2016

फा. क्र. 3 ( बी) 02-2014- इक्कीस ब ( एक) .-(प्रतिक्षा सूची- मेरिट क्र . 02 ) , राज्य शासन , श्री निशांत मिश्रा पिता श्री उमेश चन्द्र मिश्रा को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700- 770-33090-920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला बलिया ( उत्तरप्रदेश ) है . उसकी जन्मतिथि 01 फरवरी , 1990 है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, विरेन्दर सिंह, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 4 जून 2016 शुद्धि- पत्र

फा. क्र. 3 (बी ) -2-2014- इक्कीस- ब (एक )-2088.- इस विभाग के आदेश क्रमांक 3 ( बी ) -2-2014- इक्कीस-ब ( एक) - 1782, दिनांक 10 मई 2016 की चौथी पंक्ति में उल्लेखित " प्रेषित आवेदन पत्र " के स्थान पर " निर्धारित समय में कार्यभार ग्रहण न करने के कारण उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर" पढ़ाजाए.

आर. के. वाणी, सचिव.

श्रम विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 15 जुलाई 2016

क्र. 1045-19-2014-ए- सोलह. - राज्य शासन एतद्वारा भवन और संनिर्माण कर्मकार ( नियोजन तथा सेवाशर्त विनियमन ) अधिनियम (1996 का 27 ) की धारा 18 की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, तथा सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक एफ 11-29-2013-1-9 , दिनांक 3 जनवरी 2014 द्वारा श्रम विभाग के अधीन मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, भोपाल का अध्यक्ष पद का प्रभार विभाग के आदेश क्र. 35-19-2014- ए- सोलह , दिनांक 9 जनवरी 2014 द्वारा श्री अंतर सिंह आर्य , श्रम मंत्री जी को सौंपा गया था, को अधिक्रमित करते हुए माननीय श्री ओमप्रकाश धुर्वे, मंत्री जी, श्रम विभाग को तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. आर. नायडू, प्रमुख सचिव.

महिला एवं बाल विकास विभाग

मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 15 जुलाई 2016

क्र.. 1638-1862-2016- पचास-2.-किशोर न्याय ( बालकों की देखरेख और संरक्षण ) अधिनियम, 2015 (2016 का सं. 02 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) तथा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2 ) में यथाविनिर्दिष्ट किशोर न्याय बोर्ड में कॉलम ( 3 ) में यथाविनिर्दिष्ट जिले के लिये उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने तथा कर्तव्यों का निर्वहन करने के प्रयोजनों के लिए, कॉलम ( 4 ) में यथाविनिर्दिष्ट न्यायिक अधिकारी को प्रधान मजिस्ट्रेट के रूप में पदांकित करता है , अर्थात्ः-

किशोर न्याय बोर्ड और उसका मुख्यालय (2)

अनुसूची

जिले का नाम

(3)

मंदसौर

मंदसौर

क्र. (1) 1

प्रधान मजिस्ट्रेट का नाम एवं पदनाम (4) श्री वीरेन्द्र जोशी II CJ - II & JMFC 2820

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 जुलाई 2016

No. 1638-1862-2016 - L- 2 . In exercise of the powers conferred by sub- section ( 1) and (2) of Section 4 of the Juvenile Justice ( Care & Protection of Children) Act , 2000 , ( No. 56 of 2000 ) , the State Government hereby designate Judicial Officers as specified in column No. (4) as the Principal Magistrate in the following Juvenile Justice Board as specified in the column (2) of the Schedule below for the District as specified in column (3 ) thereof for the purpose of exercising of the powers and discharging the duties conferred on such Board under the said Act, namely:-

SCHEDULE

Name of the District

S. No. Name of the Juvenile Justice Board & its Head Quarter

(2)

Mandsaur

(1) 1

Name of the Principal Magistrate & Designation

(4)

(3) Mandsaur

Shri Virendra Joshi II CJ - II & JMFC

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रवीन्द्र सिंह, उपसचिव.

वन विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल , दिनांक 20 जुलाई 2016

क्र. एफ- 25-68-2016- दस- 3.- भारतीय वन अधिनियम, 1927 ( क्रमांक 16 , सन् 1927 ) , की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , एतद्वारा , उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय - समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे . यह वनखण्ड, N23 ° 48 ' 18.6 " से N23 ° 48 ' 40.2 " उत्तर अक्षांश तथा E75° 13'31.6" से E75° 13'34.9 " पूर्व देशांश के बीच स्थित है :-

अनुसूची

जिला- रतलाम , तहसील - जावरा , वनमंडल - रतलाम, वन परिक्षेत्र- सैलाना

वनखण्ड की भूमि का विवरण

अनुक्रमांक

ग्राम का नाम

भूमिका वर्तमान मद प्रस्तावित वनखंड का नाम

(3)

(2)

(1)

माण्डवी

(4) चरागाह माण्डवी

1

वनखंड की सीमाएं

खसरा क्रमांक

(7)

क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (6)

(5) 134

22.300 उत्तर- प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 1 से 5 तक की कृत्रिम वन सीमा.

पूर्व- प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 5 से 14 तक की कृत्रिम वन सीमा.

दक्षिण- प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 14 से 22 तक की कृत्रिम वन सीमा.

पश्चिम- प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 22 से 1 तक की कृत्रिम वन सीमा.

योग : 22.300 2821

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 जुलाई 2016

भाग 1 ]

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार-

1. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय , भारत सरकार के आदेश क्रमांक6- MPC 038 / 2007 - BHO/ 1991 दिनांक 25-10- 2010 में अधिरोपित शर्त के अनुसार कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , रतलाम की स्वीकृत परियोजना डाबडी जलाशय परियोजना में प्रभावित 8.26 हेक्टेयर एवं अन्य परियोजना में वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 22.300 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 22.300 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर, जिला रतलाम के आदेश क्रमांक 949/व.सी./भू- अ/06 , दिनांक 31 मई 2006 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण.

2. अन्य कारणों का विवरण-निरंक

(ख ) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी, तहसीलदार, जावरा , जिला रतलाम के प्रतिवेदन क्रमांक- दिनांक 4 फरवरी 2016 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :-

1. व्यक्तिगत अधिकार. - उक्त भूमि पर व्यक्तिगत अधिकार नहीं है.

2. सामुदायिक अधिकार. - उक्त भूमि पर सामुदायिक अधिकार नहीं है.

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार ,

रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

भोपाल , दिनांक 20 जुलाई 2016

क्र. एफ- 25-68-2016- दस-3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- 25-68-2016- दस 3, दिनांक 20 जुलाई 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

[भाग 1 2822

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 जुलाई 2016

Bhopal , the 20th July 2016

No. F 25-68-2016 -X - 3.- In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act , 1927 ( XVI of 1927 ) , the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the the Schedule below ; subject to the conditions that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government form time to time . This Forest Block lies between N23 ° 48'18.6 " to N23 ° 48'40.2 " North Latitude and E75 ° 13'31.6 " to E75 ° 13'34.9 " East Longitude :-

SCHEDULE

JOROA

Tahsil ;-

: - RATLAM

District

SAILANA

Forest Range :-

Forest Division :- RATLAM

Forest Block Boundaries Details of Land Included

S. N.

Khasra No.

Area

(Hactare)

Village Nameof

1

Present headof land

Name of Proposed Forest Block.

134

Fodder

Mandvi

22.300

Mandvi

1

North Proposed Artificial Forest boundary From Pillar No. 01 to05.

East Proposed Artificial Forest boundary From Pillar No. 05 to14.

South Proposed Artificial Forest boundary From Pillar No. 14 to 22.

West Proposed Artificial Forest boundary From Pillar No. 22 to 01 .

22.300

Total 2823

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 जुलाई 2016

भाग 1 ]

(A) Reason for publication of Notification : -

1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest, Govt . of India's order No 6- MPC038 / 2007 - BHO/ 1991 dated 25-10-2010 and in lieu of 8.26 hectare of affected forest land under the sanctioned project of Dabdi Tank and Other Project of Executive Eng . WRD District Ratlam , the above mentioned Non Forest Land of 22.300 hectare transferred or muted in favour of M.P. Govt . , Forest Department by order No 949 /Land Doc./Forest Line/ 06 dated 31-05-2006 of Collector , Dist . Ratlam for the purpose of compensatory afforestation .

2. Details of other Reasons Nill

(B ) The Khasara wise details of recorded rights on the above land as per report No. dated 04-02-2016 of Tahsildar , Jaora , District Ratlam are as under .

1. Individuals Rights The Land is not Individual Rights 2. Community Rights - The Land is not Community Rights Therefore, the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927 .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , RAMESH KUMAR SHRIVASTAVA , Secy.

2824

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 जुलाई 2016

भोपाल, दिनांक 20 जुलाई 2016

क्र. एफ - 25-70-2016- दस-3.- भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16 सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियो को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद द्वारा उक्त्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय- समय पर संशोधित/ रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे । यह वनखण्ड N 23 °09′29.182 " से N 23 ° 10'0.957 " उत्तर अक्षांश तथा E 81 °39'43.620 " से E 81 °39'56.423 " पूर्व देशांश के बीच स्थित है ।

अनुसूची

तहसील

जिला

-अनूपपुर -अनूपपुर

वन परिक्षेत्र

वनमण्डल

-अनूपपुर अनूपपुर

वनखण्ड की सीमाएं वनखण्ड की भूमि का विवरण

खसरा क्र . क्षेत्रफल (हे ०)

अ. क्र.

ग्राम का नाम भूमि का वर्तमान मद

प्रस्तावित वनखण्ड का.नास

0.411

249अश

1

चचाई

चचाई राजस्व भूमि

1.921

259

5.928

258अंश

उत्तर - प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारे क्र. 01 से 02 तक की कृत्रिम वन सीमा ।

0.150

251 अंश

0.600

247अंश

0.573

248अंश

0.102

232अंश

पूर्व - प्रस्तावित वनखण्ड मुनारा कमांक 02 से 09 तक की कृत्रिम वन सीमा।

0.688

233

0.499

234अंश

0.062

229अंश

0.846

228अंश

0.626

235अंश

दक्षिण - प्रस्तावित वन खण्ड के मुनारा क्रमांक 09 से 10 तक की कृत्रिम वन सीमा ।

230

0.031

0.446

231

0.699

232

0.754

247/17

247/25

0.345

248

पश्चिम प्रस्तावित वन खण्ड मुनारा क्रमांक 10 से 01 तक की कृत्रिम वन सीमा

1.099

249

0.296

260

20

16.076हे.

महायोग 2825 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 जुलाई 2016

(क ) अधिसूचना प्रकाशन का आधार :-

1. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक/6 एम.पी.बी. 085/2005- बी.एच.ओ./ 1923 दिनांक 22.09.2005 एवं आदेश क्रमांक/ 6MPC/064 /2006 /BHO / 3218 दिनांक 30.05.2007 में अधिरोपित शर्त के अनुसार मध्यप्रदेश पावर जनरेटिंग कम्पनी लिमि० चचाई की स्वीकृत परियोजना अमरकंटक ताप विद्युत गृह चचाई- उपसंगीय निर्माण में प्रभावित 3.668 हे. वन भूमि एवं 1.32 हे. वन भूमि तथा 11.086 हे. राजस्व वन भूमि कुल 16.074 हे. वन/राजस्व वन भूमि के एवज में प्राप्त कुल 16.076 हे. गैर वन भूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 16.076 हे. को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर अनूपपुर के आदेश कमांक/01/अ-19(3)/2006-07 दिनांक 16.08.2007 तथा क्रमांक/ 1034/आर.एम./2006 दिनांक 20.02.2006 द्वारा हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण ।

.. 2. अन्य कारणों का विवरण- निरंक

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी निरंक (पद नाम) के प्रतिवेदन क्रमांक निरंक दिनांक निरंक द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-'

1. व्यक्तिगत अधिकार:-

उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है ।

उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है ।

2. सामुदायिक अधिकार:-

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम , 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

भोपाल , दिनांक 20 जुलाई 2016

क्र. एफ- 25-70-2016- दस - 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- 25-70-2016- दस 3 , दिनांक 20 जुलाई 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

2826

[भाग 1 .

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 जुलाई 2016

Bhopal , the 20th July 2016

No. F 25-70-2016- X - 3.- In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927) , the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time. This Forest Block is situated between N 23 ° 09′29.182 " to N 23 ° 10'0.957" North Latitude and E 81 ° 39'43.620 " to E 81° 39'56.423 " East Longitude.

District

:-Anuppur

Forest Division

:-Anuppur

SCHEDULE .

Tahsil :-Anuppur

Forest Range : - Anuppur

Details of Land Included

N.

Name of Village

Present head of land S. Nameof Proposed Forest Block

249 Part

Chachai

Chachai

1

259

Revenue Land

251 Part

233

230

231

232

248

249

260

Total (A) Reason for publication of Notification

Forest Block Boundaries

Khasra No.

Area (Hectare)

0.411

1.921

5.928

258 Part

North Proposed Artificial Forest Boundary Pillar No. 01 to pillar No. 02 .

0.150

0.600

247 Part

0.573

248 Part

0.102

East Proposed Artificial Forest Boundary Pillar No. 02 to 09.

232 Part

0.688

0.499.

234 Part

0.062

229 Part

0.846

South Proposed Artificial Forest Boundary Pillar No. 09 to Pillar No. 10 .

228 Part

0.626

235 Part

0.031

0.446

0.699

West Proposed Artificial Forest Boundary Pillar No. 10 to 01 .

0.754

247/1

247/25

0.345

1.099

0.296

16.076

1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest , Govt . of India's order No. 6 - MPB085 /2005 - BHO/ 1923 dated 22-09-2005 and order No. 6 -MPC/064/ 2006 2827

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 जुलाई 2016

भाग 1 ]

BHO/3218 dated 30-05-2007 and in lieu of 3.668 hectrare forest land 1.32 hectare forest land and 11.086 hectare of Revenue forest land total 16.074 hectare of affected forest and Revenue forest land under the sanctioned project of AMARKANTAK THERMAL POWER HOUSE CHACHAI Upsangiya Nirman ; M.P.P.G.C.L. the above mentioned Non Forest Land of 16.076 hectare transferred or muted in favour of M.P. Govt. , Forest Department by order No. 01 /A - 19 (3 )/2006- 07 Dated.16-08-2007 and order No. 1034/RM/2006dated 20-02-2006 of COLLECTOR , ANUPPUR for the purpose of compensatory afforestation .

2. Details of other Reasons - NIL

(B) The khasara wise details of recorded right on the above land as per report No. ....Nil ....... dated Nil...... of .......Nil ..........(Designation of competent Revenue officer ) are as under. ,

1. Individual Rights: - NIL

2. CommunityRights : - NIL

Therefore, the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927 .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh ,

RAMESH KUMAR SHRIVASTAVA , Secy .

भोपाल , दिनांक 20 जुलाई 2016

क्र. एफ- 25-77-2016- दस- 3.- भारतीय अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927 ) , की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान / उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार , जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय- समय पर संशोधित / रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत याः प्रभावित नहीं किये जायेंगे । यह वनखण्ड N- 23 °35'01.62 " से N-23 °35′22.74 " उत्तर अक्षांश तथा E- 79 °59′36.80 " से E- 80 ° 00'09.02 " पूर्व देशांश के बीच स्थित है ।

अनुसूची

तहसील बहोरीबंद कटनी

जिला

वन परिक्षेत्र बहोरीबंद कटनी

वनमंडल

वनखण्ड की सीमाएं

अ.

वनखण्ड की भूमि का विवरण

खसरा

क्र.

क्षेत्रफल (हेक्टेयर)

ग्राम का नाम

भूमि का वर्तमान मद

प्रस्तावित वनखंड का नाम

157/2 30.38

1.

गुना गुना बड़े झाड़ काजंगल

उत्तर--- प्रस्तावित संरक्षित वन खण्ड के मुनारा क्रमांक 01 से 03 तक की कृत्रिम वन सीमा ।

पूर्व प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 03 से 05 तक संरक्षित वनकक्ष क्रमांक 243 की वन सीमा ।

दक्षिण -प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 05 से 09 तक की कृत्रिम वन सीमा ।

पश्चिम प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 09 से 14 एवं मुनारा क्रमांक 14 से 01 तक की कृत्रिम वन सीमा।

30.38

योग [भाग 1 2828

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 जुलाई 2016

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधारः

1 1. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक6-MPC 024/2012- BHO/731 दिनांक 31.03.2014 में अधिरोपित शर्त के अनुसार कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग जिला खरगौन की स्वीकृत परियोजना खरगौन जिले की आरक्षित वनभूमि करेलीनाला तालाब योजना के अंतर्गत 'डेम एवं केनाल निर्माण में प्रभावित 15.193 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 30.38 हेक्टेयर गैर वनभूमि को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में न्यायालय कलेक्टर, जिला कटनी के आदेश प्रकरण क्रमांक. 01/31-19/2013-14 दिनांक 06.01.2014 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण । 2. अन्य कारणों का विवरण निरंक ।

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी तहसीलदार बहोरीबंद जिला कटनी के प्रमाण पत्र के आधार पर अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-

1. व्यक्तिगत अधिकार: उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नही है ।

2. सामुदायिक अधिकार उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नही है ।

अतः, उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

भोपाल , दिनांक 20 जुलाई 2016

क्र. एफ- 25-77-2016- दस - 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- 25-77-2016 - दस 3, दिनांक 20 जुलाई 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

2829

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 जुलाई 2016

भाग 1 ]

Bhopal , the 20th June 2016

No. F 25-77-2016 - X- 3.- nexercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act , 1927 (XVI of 1927), the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the saidAct applicable to the forest areas specified in the the Schedule below ; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time. This Forest Block lies between N-23 ° 35'01.62 " to N- 23° 35′22.74 " North Latitude and E - 79 ° 59'36.80 " to E-80° 00'09.02 " East Longitude-

SCHEDULE

District : -

Katni

Forest Division: - Katni

Details of Land Included

S. N.

Khasra No. Tahsil : -

Bahoriband

Bahoriband

Forest Range : -

Forest Block Boundaries Area (Hectare)

Name of Village

Present head of land

Name of Proposed Forest Block

1

Guna

157/2 Guna

Bade Jhad ka Jungle

Total (A) Reason for publication of Notification:

30.38 North- Artificial Forest Boundary of Proposed Protected Forest Block from Pillar no . 01 to 03 .

East- Forest Boundary of Protected Forest Compartment No. 243 to Proposed Protected Forest Block from Pillar no . 03 to 05.

South- Artificial Forest Boundary of Proposed Protected Forest Block from Pillar no . 05 to 09.

West Artificial Forest Boundary of Proposed Protected Forest Block from Pillar no . 09 to 14. & Pillar no . 14 to 01 .

30.38

1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forests , Govt . of India's order No. 6 - MPC 024/2012 -BHO/731.dated. 31.03.2014 and in lieu of 15.193 hectare of affected Reserve forest land under the sanctioned project of Khargone District Karelinala Project Manufacturing Dam & Canal of Executive Engineer , Water Resources Division Khargone District the above mentioned Non Forest Land of 30.38 hectare transferred or muted in favor of M.P. Govt. , Forest Department by order प्र. No 01 /A- 19/2013-14 dated 06.01.2014 of Collector Katni Court for the purpose of compensatory afforestation .

[भाग 1 2830

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 जुलाई 2016

2. Details of other Reasons- No.

(B) The Khasra wise details of recorded rights on the above land as per Tehsildar Bahoriband District Katni Certificate are as under ...

1. Individual Rights -No Individual Rights on the above land.

2. Community Rights -No Community Rights on the above land.

Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927 .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh ,

RAMESH KUMAR SHRIVASTAVA , Secy.

भोपाल , दिनांक 20 जुलाई 2016

क्र. एफ- 25-83-2016- दस-3.- भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927 ), की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य शासन, एतद द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान /उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यवित्तयों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय- समय पर संशोधित/ रूपभेदितं किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे । यह वनखण्ड N - 23 °55′25.71 " से N -23° 55'53.5 " उत्तर अक्षांश तथा E- 80°2′29.27" से E- 80 °2'53.99 " पूर्व देशांश के बीच स्थित है ।

अनुसूची

तहसील रीठी कटनी

जिला

वन परिक्षेत्र रीठी वन मंडल कटनी

वनखण्ड की सीमाएं

तनखण्ड की भूमि का विवरण

अ. क्र.

क्षेत्रफल (हेक्टेयर)

खसरा क्र.:

भूमि का वर्तमान, गृद

ग्राम का नाग

प्रस्तावित वनखंड कानाम

2.44

49

निजी भूमि

रुड़मूड़

1. रूंड़मूड़

0.21

54.

उत्तर- प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 1 से 7 तक की कृत्रिम वन सीमा । :

56/2 1.31

1.92

58

59/1 0.14

59/2 0.40

पूर्व- प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 7 से 46 तक की कृत्रिम वन सीमा ।

59/3 0.25

0.83

60.

65/3 1.13

65/4 0.60

दक्षिण- प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 46 से 51 तक की कृत्रिम वन सीमा ।

66/2 0.50

2.12

71/3

1.27

84

0.48

88

पश्चिम- प्रस्तावित ' संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 51 से 74 एवं मुनारा क्रमांक 74 से 1 तक की कृत्रिम वन सीमा ।

1.11

89

0.25

90/1

90/2 0.24

0.49

91

0.60

92

1.82

93

0.10

94/3

96/1 0.74

0.89

101

1,85

102

21.69

योग 2831

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 जुलाई 2016

भाग 1]

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधारः

1. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक 6 - MPC020/2009- BHO/ 1337 दिनांक 13.07.2010 में अधिरोपित शर्त के अनुसार मे० पेसिफिक एक्सपोर्ट, 12 डन मार्केट, जबलपुर रोड़, बरंगवां, कटनी की स्वीकृत परियोजना जबलपुर जिले के अंतर्गत ग्राम झीटी, तहसील सिहोरा के खसरा क्र. 412 (कक्ष क्र. पी.-26) लेटराइट, आयरन ओर, ब्लूडस्ट उत्खनन हेतु 20.650 हेक्टेयर संरक्षित वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 21.690 हेक्टेयर गैर वनभूमि को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में न्यायालय तहसीलदार रीठी के आदेश क्रमांक रा.प्र. 01 / अ-24/2009-(10) दिनांक 06.02.2010 एवं रा.प्र.क्र. 03/अ-24/2009-10 दिनांक 18.06.2010 से हस्तांतरित अथवा नागांतरित किये जाने के कारण ।.

2. अन्य कारणों का विवरण निरंक

(ख) उपरोक्त भूमि परं राजस्व अधिकारी तहसीलदार रीठी जिला कटनी के प्रमाण पत्र के आधार पर अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-

1. व्यक्तिगत अधिकार: उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नही है ।

2. सामुदायिक अधिकार : – उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नही है ।

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम , 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वनः घोषित किया जाता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

भोपाल , दिनांक 20 जुलाई 2016

क्र. एफ- 25-83-2016 - दस - 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- 25-83-2016- दस 3, दिनांक 20 जुलाई 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रमेश कुमार श्रीवास्तव , सचिव.

[भाग 1 2832

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 जुलाई 2016

Bhopal , the 20th June 2016

No. F 25-83-2016- X - 3 . In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927) , the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the saidAct applicable to the forest areas specified in the the Schedule below; subject to the condition. that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time. This Forest Block lies between N -23 ° 55'25.71 " to N -23 ° 55'53.5 " North Latitude and E- 80 ° 2'29.27 " to E- 80 ° 2'53.99 " East Longitude.

SCHEDULE

Rithi

Tahsil: -

District: - Katni

Rithi

Forest Range : -

Forest Division : -Katni

Forest Block Boundaries Details of Land Included

S: N.

Khasra No.

Area (Hectare)

Name of Village

Present head of land

Name of Proposed Forest Block

2:44

49

North:

Rudmood

Rudmood

1

0.21

54

Private Land

Artificial Forest Boundary of Proposed Protected Forest Block from Pillar no.1 to 7.

1.31

56/2

1.92

58

East:-

0.14

59/1

Artificial Forest Boundary of Proposed Protected Forest Block from Pillar no . 7 to46.

0.40

59/2

0.25

59/3

0.83

60

South

1.13

65/3

: Artificial Forest Boundary of Propose Protected Forest Block from Pillar no . 4 to 51.

0.60

65/4

0.50

66/2

2.12 West:

71/3

84

1.27

Artificial Forest Boundary of Proposed Protected Forest Block from Pillar no . 51 to 74 & Pillar no . 74 to 1 .

*0.48

88

1.11

89

0.25

90/1

0.24

90/2

0.49

91

0.60

92

1.82

93

0.10

94/3

0.74

96/1

0.89

101

1.85

102

21.69

Total: -

(A) Reason for publication of Notification:

1. in accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest , Govt . of India's order No. 6 - MPC 020/2009 - BHO/ 1337 dated 13.07.2010 and in lieu of 20.650 hectare of affected Protected forest land under the sanctioned project in Jabalpur District, Village Jhiti , Tehsil Sihora , Khasra no. 412 (Compartment no . P - 26) for mining of laterite, iron ore , blue dust ofM/ s . Pacific export, 12 done market, Jabalpur road , Bargawan , Katni the above mentioned Non Forest Land of 21.69 hectare transferred or muted in favor of. M.P. Govt . , Forest Department by order No 01 / A - 24/2009-10 dated 06.02.2010 and order रा.प्र. No. 03/A - 24/2009- 10 dated 18.06.2010 of Tehsildar Rithi Court for the purpose of compensatory afforestation .

2833

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 जुलाई 2016

भाग 1 ]

2. Details of other Reasons- No.

(B) The Khasra wise details of recorded rights on the above land as per Tehsildar Rithi , District Katni Certificate are as under .!

1. Individual Rights -No Individual Rights on the Above Land .

2. Community Rights -No Community Rights on the Above Land .

Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927 .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh ,

RAMESH KUMAR SHRIVASTAVA , Secу .

भोपाल , दिनांक 20 जुलाई 2016

क्र. एफ - 25-90-2016- दस-3.- भारतीय वन अधिनियम 1927 ( क्रमांक 16 सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य शासन, एतद् द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/ उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है. कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायो के वर्तमान अधिकार जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय- समय पर संशोधित / रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेगें । यह वनखण्ड N 23 °35′49.7 " से N 23 °36'02.68 " उत्तर अक्षांश तथा E. 79 °42′22.86" से E 79°42′33.52 " पूर्व देशांश के बीच स्थित है

अनुसूची

जबेरा

तहसील

दमोह

जिला

सिंग्रामपुर

वन परिक्षेत्र

दमोह (सामान्य)

वन मण्डल

वनखंड की भूमि का विवरण

वनखंड की सीमाएं

क्रमांक

ग्राम का नाम

खसरा क्रमांक

भूमिका वर्तमान मद

क्षेत्रफल (हे.में. )

प्रस्तावित वनखंड का नाम

7

6

5

4

2

3

विजयसागर

विजयसागर

1

म.प्र.शासन घास

4.00 2.00 उत्तर भुनारा कमांक 33/1 से 32 तक की वनकक्ष कमांक आर.एफ. 304 की दक्षिणी वन 'सीमा

261/2 (भाग) 261/3 (भाग)

6.000 है.

कुल

पूर्व मुनारा कमांक 32 से 4/1 तक की वन कक्ष कमांक पी.एफ 24 की पश्चिमी वन सीमा

दक्षिण मुनारा क्रमांक 4/1 से प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 2 तक की कृत्रिम वन सीमा ।

पश्चिम- प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा कमांक 2 से 33/1 तक की कृत्रिम वनसीमा । 2834

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 जुलाई 2016

[भाग 1 (क) अधिसूचना प्रकाशनं का आधार

1. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक /6MPC025/ 2006-BHO/244 दिनांक 23.01.2009, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश कमांक /6MPB053/ 2014-BHO/549 दिनांक17.06.2015, में अधिरोपित शर्त के अनुसार कमशः श्री राजेन्द्र कुमार ताम्रकार दमोह की स्वीकृत परियोजना काला पत्थर (ब्लेक बेसाल्ट) उत्खनन हेतु प्रभावित 2.00 हे. वनभूमि तथा कार्यपालन यंत्री जल संसाधन दमोह की स्वीकृत नरगुवा जलाशय परियोजना में प्रभावित 2.479 हेक्टेयर वनभूमि के ऐवज में प्राप्त कुल 12.00 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि (शेष 6.00 हे. भूमि अतिक्रमित होने के कारण कार्यालयीन पत्र पृ. कमांक 771 दिनांक 01.08.2015 से आंतरित की गई) 6.00 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उ‌द्देश से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर दमोह के आदेश क./ रा.प्र.क.04-अ / 19(3 ) वर्ष 2007-08 दिनांक 25.06.2008 एवं आदेश क्रमांक/ रा.प्र.क्र.6-अ / 19(3) वर्ष 07-08 दिनांक 04.07.2008 हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण ।

2. अन्य कारणों का विवरणः निरंक

(ख) उपरोक्त भूमि पर राजस्व अधिकारी तहसीलदार जबेरा, जिला दमोह के प्रमाण-पत्र के आधार पर अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तुत विवरण निम्नानुसार हैं ।

1- व्यक्तिगत अधिकार:- उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नही है ।

2- सामुदायिक अधिकार:- उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नही है । अतः, उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

भोपाल , दिनांक 20 जुलाई 2016

क्र. एफ- 25-90-2016- दस- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- 25-90-2016 - दस 3, दिनांक 20 जुलाई 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार सें एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

2835

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 जुलाई 2016

भाग 1 ]

Bhopal , the 20th June 2016

No. F 25-90-2016- X- 3.- In exercise of the powers of conferred by section 29 of Indian Forest Act . 1927 (XVI of 1927) , the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Actapplicable to the forest areas specified in the schedule below; subject to the conditions that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner, except in so far as they may be modified by the State Government from time to time . This Forest Block lies between N 23°35'49.7 " to N 23° 36'02.68 " North Latitude and E 79°42′22.86 " to E 79°42'33.52 " EastLongitude

-Damoh District

-Damoh (Territorial ) ForestDivision

SCHEDULE

Jabera

Tehsil .

Singrampur ForestRange

Forest Block Boundaries

Details of Land Included

NO.

Khasra no .

ofLand

Presenthead

Nameof Village

Nameof Proposed ForestBlock

4. 1

3 vijay sagar

2 Vijaysagar

M.P.Govt. Ghaas Area (Hectare)

7

6

5

2.00

4.00

261/1 (Part) 261/1 (Part)

North--southern Forest Boundary of compartment no . RF 304 from Pillar No. 33/1 to 32

6.000 ha-

Total

East-Western Forest Boundary of Compartment no. PF 24 From Pillar No. 32 to4/1

South --Artificial Forest Boundary from Pillar No. 4/1 to Proposed Protected Forest Block from Pillar No. 2 .

West- Proposed Artificial Forest Boundary from Pillar No. 2 to 33/1.

[भाग 1 2836

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 जुलाई 2016

(A) Reason for publication of Notification :

1. In accordance with condition laid down in Ministry of Environment and Forest, Govt of India's order no. 6MPC025/ 2006- BHO/ 244 dated 23.01.2009 , and Ministry of Environment and Forest, Govt of India's order no. 6MPB053 / 2014-BHO/ 549 dated 17.06.2015 , and in lieu of 2.00 hectare of affected forest land under the sanctioned project of Mining of Black Stone (Black Basalt ) of Mr. Rajendra kumar Tamrkar Damoh and 2.479 hectare of affected forest land under the sanctioned Project of Narguwa Tank of Executive Engineer water Resources Division Damoh , the above mentioned Non Forest Land of ( Remaining 6.00 ha . land Transferred by Office letter no . 771 dated 01.08.2015 due to encroachment ) 6.00 Hectare transferred or muted in favour ofM.P. Govt. Forest Departmentby order no. रा.प्र.क.04-अ/ 19(3) year 2007-08 dated 25.06.2008 and Order no . रा.प्र.क्र.6-अ/ 19(3) year 07-08 dated 04.07.2008 of Collector damoh for the purpose of compensatory afforestation .

2. Details of other Resaons - Nil

(B) The Khasra Wise details of recorded right on the above land as per report (certificated ) of Tahsildar- Jabera DistrictDamoh are as under: -

There are no individual rights on the said land .

1. Individuals of Rights -

2. Communities of Rights - There are no Communities rights on the said land.

Therefore , the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927 .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , RAMESH KUMAR SHRIVASTAVA , Secy.

भोपाल , दिनांक 20 जुलाई , 2016

क्र. एफ-25-94-2016- दस -3. भारतीय वन अधिनियम, 1927 (16 सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य शासन, एतद् द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/ उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या सामुदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय- समय पर संशोधित / रूपभेदित किये जाये, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नही किये जायेगे । यह वनखण्ड 24° 14' 24.8 " से 24° 14' 39.9 " उत्तर अक्षांश तथा 81 ° 50' 16.6 " से 81 ° 50'31.6 " पूर्व देशांश के बीच स्थित है । 2837

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 जुलाई 2016

भाग 1 ]

अनुसूची

जिला- सीधी

वनमंडल- सीधी

वनखण्ड की भूमि का विवरण अ. क्र.

खसरा क्र.

भूमिका वर्तमान मद

ग्राम का नाम

प्रस्तावित वनखंड का नाम

म०प्र०

तहसील- गोपद बनास

परिक्षेत्र- सीधी

वनखण्ड की सीमाएं

क्षेत्रफल (हेक्टेयर)

21.470 उत्तर

68/2 1

अधरी गड़ई

अधरी गड़ई

शासन राजस्व पहाडी

योग (क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार :-- कृत्रिम मुनारा क्रमांक 14 से 16 तक एवं प्रकृतिक नाला वनखण्ड कोचिला दक्षिण की पश्चिम सीमा

पूर्व संरक्षित वनखण्ड कोचिला दक्षिण के कक्ष क्र० पी-1053 की पश्चिमी सीमा लाईन नाला तक

दक्षिण कृत्रिम मुनारा क्र० 1 से 11 तक एवं राजस्व भूमि कृषि योग्य

पश्चिम कृत्रिम मुनारा क्र 0 11 से 14 तक एवं आराजी खसरा क्र ०68/1

21.470

1. पर्यावरण एवं वन मत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक 8-93/2014 -FC दिनांक 21.11.2014 में अधिरोपित शर्त अनुसार सम्भागीय प्रबंधक म० प्र० सड़क विकास निगम लिमिटेड़ सम्भाग क्रमांक-2 रीवा (आवेदक विभाग /संस्था/व्यक्ति का नाम) की स्वीकृति परियोजना सीधी एवं सिंगरौली जिले के अंतर्गत वन मण्डल सीधी एवं सिंगरौली के अंतर्गत 70.011 हे0 वनभूमि राष्ट्रीय राजमार्ग 75 ई 4 लेन चौडीकरण/ उन्नयन हेतु सम्भागीय प्रबंधक म०प्र ० सड़क विकास निगम लिमिटेड़ सम्भाग क्रमांक 2 रीवा को उपयोग पर देने वावत् (परियोजना का नाम) में वन मण्डल सीधी की प्रभावित 6.735 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 21.470 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 21.47 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर सीधी के आदेश क्रमांक 50/अ-19 (3)2012-2013 दिनांक 12.06.2013 हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण !

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 जुलाई 2016

2838

2. अन्य कारणों का विवरण निरंक

(ख) उपरोक्त भूमि परं सक्षम राजस्व अधिकारी:- उपखण्ड अधिकारी गोपद बनास (पद नाम) के प्रतिवेदन क्रमांक 706. दिनांक 26,04.2013 द्वारा अभिलेखित अधिकरों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-

1. व्यक्तिगत अधिकार:- निरंक :

निरंक

2. सामुदायिक अधिकार:-

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

भोपाल , दिनांक 20 जुलाई 2016

क्र. एफ- 25-94-2016- दस- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- 25-94-2016 - दस 3 , दिनांक 20 जुलाई 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

Bhopal , the 20th June 2016

No. F 25-94-2016 - X - 3.-Inexercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act , 1927 (XVI of 1927) , the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act . applicable to the forest areas specified in the schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals of communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time. This Forest Block lies between 24° 14' 24.8 " Το 24° 14' 39.9 " North Latitude and 81 ° 50' 16.6" to 81 ° 50' 31.6 " East Longitude.

2839

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 जुलाई 2016

भाग 1 ]

SCHEDULE

District:- SIDHI

Forest Division: - SIDHI

S.N.

Details of Land Included

Present head of land

Khasra No.

Name of Village

?!

Name f Proposed Forest Block

1.

68/2

Adhari Gadai ,

M.P. Government Revenue hill Adhari Gadai

Total (A) Reason for publication of Notification :

Tahsil : Gopad Banas

Forest Range : - SIDHI

Boundries of Forest Block

Area (Hectare)

21.470 North- Artificial Forest Boundary Piller No. 14 to 16 & Nala, Protected Block Kochila South western Forest Boundary

East- Protected Forest Block Kochila South Compt . no P - 1053 western Forest Boundary line nala

South Proposed Protected Forest Block pillar no . 1 to 11 and Revenue land

West- Proposed Protected Forest Block pillar no. 11 to 14 and Revenue land khasara no 68/1

21.470

1- In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest , Govt . of India's order No 8- 93/2014- FC dated 21.11.2014 and in lieu of 70.011 hectare of affected forest land under the sanctioned Project of 4- Laning of NH - 75 E " Sidhi - singrauli Road Project " (Name of Project ) of Divisional Manager MPRDC. Div . No.2 , Rewa (Name of User Department/Agency/Person ) , the above mentioned Non Forest Land of 21 : 470 hectare transferred or muted in favour of M.P. Govt . Forest Department by order No. 50/A - 19 (3 ) 2012-2013 dated 12.06.2013 of Collector Sidhi for the purpose of compensatory afforestation. 2- Details of Reason : -Nil

B) The Khasara wise details of recorded rights on the land as per report No. 706 dated 26.04.2013 of Subdivision officer Gopad Banas ( Designation of Competent Revenue officer ) are as under...

1. Individual Rights- Nil

2. Community Rights - Nil

Therefore,the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian ForestAct 1927 .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , RAMESH KUMAR SHRIVASTAVA, Secy .

[भाग 1 2840

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 जुलाई 2016

भोपाल , दिनांक 20 जुलाई 2016

क्र. एफ- 25-97-2016- दस-3.-

भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927 ) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग मे लाते हुए राज्य शासन एतद् द्वारा , उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/ उपबन्धों को नीचे की अनुसूची उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता हैं कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय- समय पर संशोधित / रूपभेदित किये जाये , के अतिरिक्त , किसी भ रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे । यह वनमंडल N - 24 ° 0′ 45.061 " से N - 24 ° 1 ' 25.596 " उत्तर आक्षांश तथा E-76° 59'56.957 " से E- 77° 0'26.632 " पूर्व देशांश के बीच स्थित है ।

अनुसूची

जिला - राजगढ

वनमण्डल - राजगढ

तहसील ब्यावरा वनपरिक्षेत्र ब्यावरा वनखण्ड की भूमि का विवरण

वनखण्ड की सीमाएं अ. क्र.

खसरा क्र.

ग्राम का नाम

क्षेत्रफल (हेक्टेयर)

प्रस्तावित वनखण्ड का नाम

भूमि का वर्तमान मद

सारस्याबे

1 सारस्याबे-1

7.156

157/2

160/7/1

27.069

गैर मुमकिन (राजस्व) 162/1 15.725

प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के उत्तर मुनारा क्रमांक 1 से 15 तक की कृत्रिम वन सीमा ।

योग

49.950 पूर्व - प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 15 से 29 तक की कृत्रिम वन सीमा। दक्षिण प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 29 से 35 तक की कृत्रिम वन सीमा ।

पश्चिम प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 35 से 44 एवं 44 से 01 तक की कृत्रिम वन सीमा ।

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार:-

1. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक/8-02/2014-एफसी दिनांक . 15.09.2015 में अधिरोपित शर्त के अनुसार .....कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ की स्वीकृत परियोजना कुण्डालिया जलाशय में प्रभावित 275.27 हेक्टेयर वन भूमि के एवज में प्राप्त कुल 275.656 हे. गैर वन भूमि में से (49.950 हे०) उपरोक्त वार्णित भूमि 275.656 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर जिला राजगढ़ के आदेश क्रमांक 12815/6 / प्रवाचक-1/ 2012 दिनांक 03.12.2012 हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण 2. अन्य कारणों का विवरण

(ख) उपरोक्त भूमि पर राजस्व अधिकारी तहसीलदार तहसील ब्यावरा जिला राजगढ़ के प्रमाण पत्र के आधार पर अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निरम्नानुसार है: -

(अ) व्यक्तिगत अधिकार उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं हैं । (ब) सामुदायिक अधिकार: - उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं हैं ।

ש

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम , 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

2841

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 जुलाई 2016

भाग 1 ]

भोपाल , दिनांक 20 जुलाई 2016

क्र. एफ- 25-97-2016- दस- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- 25-97-2016 - दस 3 , दिनांक 20 जुलाई 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रमेश कुमार श्रीवास्तव , सचिव.

Bhopal , the 20th June 2016

No. F 25-97-2016 - X - 3 . In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act 1927 (XVI of 1927) , the State Government are pleased to declares the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the Forest area , specified in the schedule below, subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such Forest shall not be abridged or affected in any manner, except in so far as they may be modified by the State , Government from time to time. this Forest block lies between to N - 24 ° 0 ' 45.061 " to N - 24 ° 1 ' 25.596 " north latitude and E - 76 ' 59'56.957 " to E - 77 ° 0'26.632 " east longitude

SCHEDULE

Tahsil :- Biaora District : - Rajgarh

Forest Range: Biaora Forest Division : - Rajgarh

Forest Block Boundaries Details of land Included

S. N.

Khasra No.

Area (Hec)

Name of Village

Present head of land

Name of proposed Forest Block

157/2

1

North- Proposed Artificial Forest boundary Sarsyabe- Sarsyabe 1

160/7/1

7.156 27.069 from pillar Number 1 to 15.

Non Revenue Land

15.725

162/1

East Proposed Artificial Forest boundary from pillar Number 15 to 29 .

South Proposed Artificial Forest boundary from pillar Number 29 to 35 .

49.950

Total

West Proposed Artificial Forest boundary from pillar Number 35 to 44 and 44 to 01 .

(A) Reason for publication of Notification : -

1- In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest, Govt. of India's order No. 8-02 / 2014 FC dated 15-09-2015 and in lieu of 275.27 hectare (49.950 hec ) of affected forest land under the sanctioned project of Kundaliya Jalashay of EEWRD Narshingarh Distt. Rajgarh the above mentioned Non Forest Land of 275.656 hectare transferred or muted in favour of M.P. Govt, Forest Department by order No 12815 /6 /Pravachak - 1 /2012 dated 03.12.2012 of Collector Rajgarh for the purpose of compensatory afforestation .

Detail of other reasons

(B) The Khasara wise details of recorded rights on the above land as per report (Certificated ) of Tahsildar - Biaora District Rajgarh are as under .

1. Individuals of Rights : There are no individual rights on the said land.

2. Communities of Rights: There are no Communities rights on the said land.

Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh ,

RAMESH KUMAR SHRIVASTAVA , Secy.

[भाग 1 2842

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 जुलाई 2016

भोपाल , दिनांक 20 जुलाई 2016

क्रमांक एफ- 25-76 / 2016 / 10-3 :: भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927 ) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य शासन , एतद् द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/ उपबंधो को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा, इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय - समय पर संशोधित / रूपभेदित किये जाये , के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नही किये जायेगें । यह वनखण्ड N- 24° 4'3.12" से N- 24° 4'13.64 " उत्तर अक्षांश तथा E-80 ° 37' 17.75 " से E- 80° 37′ 26.97 " पूर्व देशांश के बीच स्थित है ।

अनुसूची

तहसील विजयराघवगढ़ कटनी

जिला

वन परिक्षेत्र विजयराघवगढ़ कटनी

वनमण्डल

वनखण्ड की सीमायें वनखण्ड की भूमि का विवरण

अनु. क्रं.

खसरा क्रमांक

ग्राम का नाम

प्रस्तावित वनखण्ड का नाम

क्षेत्रफल हेक्टेयर में

भूमि का वर्तमान मद

7

6

5

4

3

2

1

3.41

1

1/2

निजी भूमि

कोईलिया

कोईलिया

0.27

36/2

0.51

37

उत्तरः- प्रस्तावित संरक्षित वन खण्ड के मुनारा क्रमांक 01 से 02 तक की कृत्रिम वन सीमा ।

0.51

38/2

0.05

39/2

पूर्वः- प्रस्तावित संरक्षित वन खण्ड के मुनारा क्रमांक 02 से 09 तक की कृत्रिम वन सीमा ।

दक्षिणः- प्रस्तावित संरक्षित वन खण्ड के मुनारा क्रमांक 09 से 10 तक की कृत्रिम वन सीमा ।

पश्चिमः- प्रस्तावित संरक्षित वन खण्ड के मुनारा क्रमांक 10 से 12 तक एवं मुनारा क्रमांक 12 से 01 तक की कृत्रिम वन सीमा।

4.75

योग

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार :-

1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के आदेश क्रमांक 6- MPB 044/2004- BHO/3297 दिनांक 11.06.2007 में अधिरोपित शर्त के अनुसार ए.सी.सी. सीमेन्ट कम्पनी लिमिटेड, कैमोर जिला कटनी के स्वीकृत परियोजना कटनी सा० वनमण्डल के अन्तर्गत विजयराघवगढ़ परिक्षेत्र 2843 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 जुलाई 2016

के ब्रूक्ष क्रमांक पी0 600 एवं 601 की 4.75 हेक्टेयर वन भूमि चूना पत्थर के परिवहन हेतु क्लोज वेल्ट कनवेइंग सिस्टम स्थापित करने में प्रभावित 4.75 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त 4.75 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 4.75 हेक्टेयरको क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में न्यायालय तहसीलदार, विजयराघवगढ़ के आदेश क्रमांक रा.प्र. 35/1-6/2004-05 दिनांक 30.04.2005 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण । 2. अन्य कारणो का विवरण निरंक

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी तहसीलदार विजयराघवगढ़ जिला कटनी के प्रमाण-पत्र के आधार पर अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-

(1 ) व्यक्तिगत अधिकार उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है ।

(2) सामुदायिक अधिकार - उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है ।

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

भोपाल , दिनांक 20 जुलाई 2016

क्र. एफ- 25-76-2016 - दस- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- 25-76-2016 - दस 3, दिनांक 20 जुलाई 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

Bhopal , the 20th June 2016

No F - 25-76/2016/ 10-3 :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act 1927 (XVI of 1927) , the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the schedule below; subject to the condition that the existing rights of indivisual or communities in such forest shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time. This Forest Block lies between N- 24° 4'3.12 " to N-24° 4'13.64 " North Latitude and E - 80° 37' 17.75 " to E- 80 ° 37' 26.97 " East Longitude .

2844

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 जुलाई 2016

District

Katni Katini Forest Division

Detail fo Land Incluted

S.N Name of Proposed Forest Block Name of Village

Present head of land

4

2

1

1

3 Koiliya

Koiliya

Private Land

Grand Total

(A) Reason for publication of Notification : -

SCHEDULE

Tehsil -Vijayraghavgarh Forest Range - Vijayraghavgarh Forest Block Boundaries

Khasra No.

Area in hact.

5

1/2

6 3.41

36/2

0:27

0.51

37

7 North- Artificial Forest Boundary of Proposed Protected Forest Block from Pillar No. 01 to 02.

38/2

0.51

39/2

0.05 East Artificial Forest Boundary of Proposed Protected Forest Block from Pillar No. 02 to 09.

South- Artificial Forest Boundary of Proposed Protected Forest Block from Pillar No. 09 to 10.

West Artificial Forest Boundary of Proposed Protected Forest Block from Pillar No. 10 to 12& Pillar no . 12 to 1 .

4.75

1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and forest , Govt . of India's Order No. 6 - MPB 044/2004-BHO/3297 dated 11.06.2007 and in lieu of 1 4.75 hectare of affected forest land under the sanctioned project of Territorial Division Katni , Vijayraghavgarh Range , Compartment no . P- 600 & 601 for Establishing closed- belt conveying system for transporting limestone of A.C.C. Cement Company Ltd. , Kymore, District Katni , the above mentioned Non Forest Land of 4.75 hectare transferred or muted in favor of M.P. Govt . , Forest Department by Order रा.प्र. 35 / अ-6/ 2004-05 dated 30.04.2005 of Tehsildar Vijayraghvgarh Court for the purpose of compensatory afforestation .

2. Details of other Reasons - Nil (B) The Khasara wise details of recorded rights on the above land as per report Tehsildar Vijayraghavgarh, District Katni Certificate are as under .

(1) Rights of individuals : - No Individual Rights on the above land.

(2) Rights of Communities : - No Community Rights on the above land..

Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927 .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , RAMESH KUMAR SHRIVASTAVA , Secy .

2845

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 जुलाई 2016

भाग 1 ]

राजस्वविभाग

कार्यालय , कलेक्टर, जिला सीहोर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सीहोर, दिनांक 28 मई 2016

प्र. क्र. 05- अ - 82-2014-15 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची में वर्णित भूमि कोलार सेतु एवं पहुंच मार्ग निर्माण हेतु आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची में उल्लेखित है. सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र. 30 सन् 2013 ) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची की भूमि में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है:-

अनुसूची

कोलार सेतु एवं पहुंच मार्ग निर्माण हेतु ग्राम- मझली, तहसील नसरूल्लागंज, जिला सीहोर

स. क्र.

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा ( हे . में )

खसरा क्रमांक

कृषक का नाम व पिता/ पति का नाम

भूमि का कुल रकबा (हेक्टेयर में)

सिंचित

सिंचित असिंचित कुल

असिंचित कुल

(9)

(6)

(7) (8)

(4)

(5)

(3)

(1)

(2)

0.000 0.097

0.000

0.097

0.474

139

0.474

1 किशोरी पिता ग्यारसा, निवासी

0.000

0.052

0.052

0.146

0.000

0.146

167/144

ग्राम खडगांव.

0.000

0.620

0.000

0.149

0.149

0.620

2किता

1. भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) व कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग भोपाल के कार्यालय में किया जा सकता है.

2. कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कलेक्टर ( भू-अर्जन ) , सीहोर की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/ कराएंगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा.

3. समुचित सरकार की बेवसाइट www.sehore.nic.in पर भी अपलोड किया गया है. पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन सारांश-

कोलार सेतु एवं पहुंच मार्ग निर्माण हेतु हितबद्ध व्यक्ति की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन की आवश्यकता नहीं है. अतः धारा 19 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन का सारांश निरंक है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सुदाम खाड़े, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर , जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छिन्दवाड़ा, दिनांक 15 जून 2016

रा. प्र. क्र. - 09- अ-82-2015-2016- भू-अर्जन-2016.- मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग , मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल का आदेश क्रमांक एफ-12-2-2014- सात- शा. 2 ए, भोपाल , दिनांक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी " आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति" (Consent Land Purchase Policy ) के तहत कुसमेली - कबाडिया मार्ग निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि क्रय किये जाने हेतु मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग के पक्ष में क्रय किया जाना प्रस्तावित है. उक्त अनुसूची में दर्शाये गये कृषकों की निजी भूमि से सम्बन्धित कृषकों को प्रारूप " क " में सूचना दी जाकर उनसे प्रारूप " ख " में सहमति ले ली गई है.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 जुलाई 2016

2846

इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन में कुसमेली- कबाडिया मार्ग निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची भूमि का वर्णन-

नगर/ग्राम

क्रय की जाने जिला तहसील

खसरा क्रय किये

नम्बर

वाली प्रस्तावित

योजना जिसके लिये भूमि क्रय की जाना प्रस्तावित है जाने वाला प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)

भूमि के भूमि

स्वामी का नाम

एवं पता

(4)

(3)

(2)

(1)

छिन्दवाड़ा कुसमेली,

छिन्दवाड़ा

1. लीला पति रामचन्द गोंड निवासी ग्राम- भूमिस्वामी.

प. ह. नं. - 10,

ब. न.-69,

रा. नि. मं.-

छिन्दवाड़ा 2 ,

तहसील

2. रत्नेश जैन पिता सुखमल जैन निवासी-छिन्दवाड़ा भूमिस्वामी.

छिन्दवाड़ा.

3. रीता पति राजीव धई निवासी-छिन्दवाड़ा भूमिस्वामी.

4. चन्द्रपाल पिता रामसिंह रघुवंशी निवासी-ग्राम भूमिस्वामी.

5. नरेश सिंह पिता बेनीसिंह सरस्वती पिता बेनीसिंह दुलियाबाई विधवा बेनीसिंह रघुवंशी निवासी ग्राम भूमिस्वामी.

6. गोविन्द , रोशन, रंजित, जीत सिंह पिता गोकल सिंग रम्मी वि. गोकलसिंह जाति रघुवंशी निवासी ग्राम भूमिस्वामी.

7. गोविन्द पिता गोकल सिंग जाति रघुवंशी निवासी ग्राम भूमिस्वामी.

8. रोशन पिता गोकल सिंग रघुवंशी निवासी ग्राम भूमिस्वामी.

9. जीत सिंह पिता गोकल सिंह निवासी ग्राम भूमिस्वामी.

10. रणजीत सिंह पिता गोकल सिंह निवासी ग्राम भूमिस्वामी.

11. अनिल , रजनीश पिता उमेदसिंह जाति रघुवंशी निवासी ग्राम भूमिस्वामी.

(7)

(6)

(5)

0.008

24

कुसमेली कबाडिया मार्ग निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के 0.064 लिये.

25/43

0.072

44

0.048

46/1-2

0.048

135/2

0.008

138/1

138/5

0.016

0.006

138/2

0.010

138/3

0.016

138/4

0.012

172/1 भाग 1 ]

2847

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 जुलाई 2016

(3)

(4) (1)

(2)

12. सरोज उर्फ जया पति राजीवनयन अग्रवाल निवासी-छिन्दवाड़ा भूमिस्वामी.

13. मिन्तल पिता जयन्त सिरपुरकर निवासी- छिन्दवाड़ा भूमिस्वामी.

14. गोविन्दलाल पिता मोतीलाल निवासी- छिन्दवाड़ा भूमिस्वामी.

15. बाबूलाल पिता जानकी लाल निवासी-ग्राम भूमिस्वामी.

(6)

(7)

(5)

0.008

172/2

173/2

0.008

173/5

0.008

173/1

0.010

0.008

173/3

16. सतीश पिता रघुनाथ

सिरपुरकर निवासी-

छिन्दवाड़ा भूमिस्वामी

कुल योग .. 0.350

(2) उपरोक्त अनुसूची में दर्शाई गई भूमि के संबंध में किसी जनसामान्य को भूमि अथवा भूमि के स्वत्व एवं प्रस्तावित भूमि के भू- भाग पर स्थित परिसम्पत्तियों के संबंध में कोई आक्षेप/ आपत्ति है तो वह जारी दिनांक के 15 दिवस के भीतर लिखित रूप में स्वयं अथवा अभिभाषक के माध्यम से न्यायालय कलेक्टर छिन्दवाड़ा के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जे. के. जैन , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ( मंडी निर्वाचन ) , जिला पन्ना, मध्यप्रदेश

पन्ना, दिनांक 10 जून 2016

क्र. 382 -मंडी-निर्वा.- 2016.- एतद्वारा सूचित किया जाता है कि कृषि उपज मंडी समिति, सिमरिया जिला पन्ना के निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 07 मडवा के उपनिर्वाचन 2015 में निम्नानुसार व्यापारी सदस्य निर्वाचित घोषित किये गये हैं:-

क्रमांक

निर्वाचित सदस्य का नाम (2) श्री प्रेम सिंह तनय मोतीलाल (1) 1.

पता (4)

ग्राम धुटेही पो. बधवारकला तहसील

पद जिसके लिये निर्वाचित हुए

(3)

कृषक सदस्य

रैपुरा'जिला पन्ना.

क्र. 383- मंडी-निर्वा . -2016.- एतद्वारा सूचित किया जाता है कि कृषि उपज मंडी समिति , सिमरिया जिला पन्ना के निर्वाचन क्षेत्र वार्ड क्रमांक 01 संपूर्ण मण्डी क्षेत्र के उपनिर्वाचन 2015 में निम्नानुसार व्यापारी सदस्य निर्वाचित घोषित किये गये हैं: -

निर्वाचित सदस्य का नाम (2)

पता (4)

पद जिसके लिये निर्वाचित हुए

(3)

व्यापारी सदस्य

क्रमांक (1) 1.

श्री सुमितकुमार तनय राजेन्द्र कुमार जैन.

ग्राम पो. सिमरिया, तहसील सिमरिया, जिला पन्ना.

2848

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 जुलाई 2016

क्र. 384- मंडी- निर्वा. -2016. - एतद्वारा सूचित किया जाता है कि कृषि उपज मंडी समिति, सिमरिया जिला पन्ना के निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 01 सुनवानीकला के उपनिर्वाचन 2015 में निम्नानुसार व्यापारी सदस्य निर्वाचित घोषित किये गये हैं:-

निर्वाचित सदस्य का नाम पद जिसके लिये निर्वाचित हुए

पता (4). क्रमांक (1)

(2)

(3)

1. श्री पुष्पेन्द्र सिंह तनय महेन्द्र सिंह

कृषक सदस्य

ग्राम झिरांटा, पो . सुनवानीकला, तहसील अमानगंज, जिला पन्ना.

शिवनारायण सिंह चौहान , कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ( मंडी निर्वाचन ).

कार्यालय, कलेक्टर, जिला नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश

नरसिंहपुर, दिनांक 13 जुलाई 2016

क्र. 9478 - स.अ.रा. -2016.- मैं, सिबि चक्रवर्ती एम. , ( आई.ए.एस. ) कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी नरसिंहपुर पूर्व में जारी किए गए समस्त कार्य विभाजन आदेश निरस्त करते हुए प्रशासनिक दृष्टिकोण से निम्नानुसार कार्य विभाजन करता हूं:-

( 1 ) श्री सिबि चक्रवर्ती एम. , जिला कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी , नरसिंहपुर (अ) दांडिक:

1. जिला दण्डाधिकारी , नरसिंहपुर की समस्त शक्तियों का प्रयोग.

2. सम्पूर्ण जिले के कार्यपालिक दण्डाधिकारियों के कार्य पर नियंत्रण एवं निरीक्षण.

(ब) राजस्व:

1. म. प्र. भू- राजस्व संहिता, 1959 के अन्तर्गत धारा 107 को छोड़कर शेष मूल प्रकरणों का निपटारा.

2.

म. प्र. भू- राजस्व संहिता, 1959 के तहत अपीलों का निपटारा.

3. अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 37 एवं उसके अंतर्गत बने नियंत्रण निर्देशों के अंतर्गत समस्त मूल प्रकरणों एवं अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय के आदेशों के विरुद्ध प्राप्त होने वाले अपील प्रकरणों का निराकरण.

4.

राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड 4/1 अन्तर्गत भूमि हस्तांतरण एवं 4/3 की कंडिका 20/1 के अन्तर्गत अदला बदली प्रकरणों का निपटारा.

5. नजूल प्रकरणों का निपटारा जिसमें कलेक्टर के आदेश आवश्यक हो.

6. विभिन्न अधिनियमों एवं कार्यपालिक निर्देशों के अन्तर्गत अधिकार क्षेत्र के प्रकरणों का आवश्यकतानुसार निपटारा.

7. विभागीय जांच की अपीलों का निराकरण.

8. म. प्र. पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम के अन्तर्गत अपील तथा निगरानी प्रकरणों का निराकरण.

9 . आंगनवाडी कार्यकर्ताओं/ सहायिकाओं द्वारा प्रस्तुत अपीलों का निराकरण.

(स) विविध :

1.

नरसिंहपुर जिले में पदस्थ अधीनस्थ अधिकारियों के कार्यों का पर्यवेक्षण तथा समन्वय.

2.

आंबकारी.

3. सामान्य निर्वाचन/लोकसभा/विधान सभा एवं स्थानीय निर्वाचन

4.

नजूल

5.

खनिज शाखा

6.

जिला कोषालय

खाद्य शाखा

7.

2849

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 जुलाई 2016

भाग 1 ]

8. लायसेंस शाखा

9. शहरी विकास अभिकरण

10. पंचायत शाखा, जिसमें कलेक्टर के आदेश की आवश्यकता हो

11. जिला पंजीयक

12. जिला योजना समिति

13. भू-अर्जन नस्तियां अपर कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति के परीक्षण के माध्यम से प्रस्तुत होगी 14. प्रस्तुतकार कलेक्टर

15. जिला अंत्यावसायी सहकारी समिति

16. सांख्य लिपिक

17. भू- अभिलेख शाखा/भू- प्रबंधन

18. किराया निर्धारण प्रमाण-पत्र एम.पी.एफ.सी. भाग -2 नियम 60 ( 11)

19. वरिष्ठ शाखा के अन्तर्गत म. प्र. राज्य बीमारी एवं जिला राज्य बीमारी सहायता निधि के निर्धारित आवेदन- पत्रों पर हस्ताक्षर बाबत .

20. जिले में पदस्थ अधीनस्थ डिप्टी कलेक्टर्स/तहसीलदार/नायब तहसीलदार के समस्त अवकाश, सामान्य भविष्य निधि के आंशिक विकर्षण/अस्थायी अग्रिम की स्वीकृति.

21. म. प्र. भू- राजस्व संहिता , 1959 के तहत निगरानी प्रकरणों का निपटारा

22. आर.बी.सी. चार-1 की कंडिका 18 के तहत प्रस्तुत होने वाले अभ्यावेदनों का निराकरण

23. नजूल अधिकारियों के आदेशों के विरुद्ध प्रस्तुत अपील/ निगरानी प्रकरणों का निपटारा

24. मंडी अधिनियम के तहत प्रस्तुत होने वाली अपील तथा निगरानी प्रकरणों का निराकरण

25. सीलिंग प्रकरण तथा सीलिंग के तहत् अधिनियम के तहत् प्रस्तुत होने वाली अपीलों का निराकरण 26. नगरपालिका अधिनियम' के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रकरणों का निराकरण

27. जो दायित्व अन्य अधिकारियों को न सौंपे गये हो.

(2 ) सुश्री प्रतिभा पाल , अपर कलेक्टर ( विकास ) एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत (निम्नलिखित विभागों के लिये प्रभारी अधिकारी )

1. कृषिविभाग

2. सहकारिता विभाग

3. जिला महिला एवं बाल विकास विभाग

4. जिला शिक्षा अधिकारी , नरसिंहपुर

5. आदिम जाति कल्याण विभाग

6. उद्यानिकी विभाग

7. पशुपालन विभाग

8. मत्स्यविभाग

9. खाद्य विभाग

10. सर्व शिक्षा अभियान

11. खाद्यी ग्रामोद्योग विभाग/हाथकरघा विभाग

12. आदिम जाति, अनुसूचित जाति - जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं आदिम जाति लघु परियोजना, आदिम जाति व पिछड़ा वर्ग वित्त विभाग निगम के प्रभारी अधिकारी के ओर से आने वाली नस्तियों का निराकरण ( जो कलेक्टर स्तर तक जाने वाली न हो) जिला पंचायत से संबधित विकास गतिविधियां तथा ग्रामीण विकास से संबंधित कार्य.

विविध :

1. शिक्षा मिशन/पढ़ना- बढ़ना/सर्व शिक्षा अभियान.

2.. समग्र स्वच्छता अभियान.

3. जन समस्या निवारण शिविरों का आयोजन एवं समीक्षा.

4. 11 सूत्रीय कार्यक्रम/ 15 सूत्रीय/20 सूत्रीय कार्यक्रम का क्रियान्वयन.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 जुलाई 2016

2850

5. परख कार्यक्रम.

6. प्रभारी अधिकारी , विकास शाखा.

7. अल्प संख्यक कल्याण.

8. प्रभारी अधिकारी स्वरोजगार सेल.

9. प्रभारी अधिकारी स्वास्थ्य.

10. जिला उद्योग के कार्यों वित्त विकास निगम के प्रभारी अधिकारी.

11. आदिम जाति/ अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग एवं आदिम जाति लघु परियोजना व पिछड़ा वर्ग वित्त विकास निगम के प्रभारी अधिकारी.

12. पल्स पोलिया के नोडल अधिकारी.

13. कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा समय - समय पर सौंपे गये कार्य.

( 3 ) डॉ. जे. पी. दुबे, अपर कलेक्टर एवं अपर दण्डाधिकारी, नरसिंहपुर

(क) दांडिक:

1. अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी , नरसिंहपुर.

2. जिला सत्कार अधिकारी , नरसिंहपुर.

3. जिला दण्डाधिकारी की अनुपस्थिति में उनके निर्देशानुसार कानून व्यवस्था बनाये रखना और आगन्तुकों/आवेदकों से मिलना.

(ख) राजस्व:

1. म. प्र. भू- राजस्व संहिता, 1959 के अन्तर्गत धारा 107 के प्रकरणों का निपटारा.

2. सूचना के अधिकार अधिनियम के तहतं प्राप्त होने वाली अपीलों का निपटारा.

3. लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत अपीलों का निराकरण.

4. विशेष विवाह अधिकारी , जिला नरसिंहपुर.

5. आर.बी.सी. चार-1 की कंडिकां 18 के तहत प्रस्तुत होने वाले अभ्यावेदनों का निराकरण.

6. मंडी अधिनियम के तहत प्रस्तुत होने वाली अपील तथा निगरानी प्रकरणों का निराकरण .

7. सीलिंग प्रकरणों तथा सीलिंग के तहत अधिनियम के तहत् प्रस्तुत होने वाली अपीलों का निराकरण.

8. नजूल स्थायी पट्टों पर कलेक्टर के नवीनीकरण आदेश के उपरान्त हस्ताक्षर करना.

9. शासकीय कर्मचारियों के उत्तराधिकारी प्रमाण-पत्र.

10. तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की वेतनवृद्धि स्वीकृति.

11 ब्रिस्कयोजना.

12. बैंकों की जानकारी तैयार करना.

13. जिला जनगणना अधिकारी/जनगणना से संबंधित सभी गार्ड फाईलों का संधारण एवं नियमानुसार क्रियान्वयन .

14. ऋण भार मुक्ति प्रमाण पत्र.

15. The reconstruction of Financoal Assets and Enforcement of Security Inerest Ac . 2002 के अन्तर्गत प्राप्त होने वाले प्रकरणों का निराकरण.

(ग) अन्य:

(1) राहत

(2) निर्वाचन

(3) अल्प बचत अभिकर्ताओं की अंतिम नियुक्ति का कार्य.

(4) तृतीय श्रेणी एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि, यात्रा देयक एवं चिकित्सा देयकों का अंतिम निराकरण काकार्य.

(5) तृतीय श्रेणी एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के संपूर्ण अवकाश का अंतिम रूप से निराकरण किया जाना.

(6) उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय के लिये अंतिम रूप से प्रभारी अधिकारी नियुक्त करना.

(7) विभिन्न सिविल एवं दाण्डिक न्यायालयों से प्राप्त होने वाले आदेशों का पालन करना. आय की जानकारी भेजना व अन्य आदेशों का समय- सीमा में पालन प्रतिवेदन भेजना.

2851 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 जुलाई 2016

वित्त/स्थापना शाखा की नस्तियां ( अपर कलेक्टर के माध्यम में प्रस्तुत होगी ) (8)

(9) सामान्य एवं स्थानीय निर्वाचन शाखा की नस्तियां अपर कलेक्टर के माध्यम से प्रस्तुत की जायेगी.

( 10) कलेक्टर द्वारा समय - समय पर सौंपे अन्य कार्य.

वित्तीय कार्य-नियमानुसार अंतिम निराकरण कर सकेंगे.

(1) उप जिलाध्यक्षों एवं तहसीलदारों के यात्रा एवं चिकित्सा ( औषधि ) देयक

(2) सेवानिवृत्त तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के परिवार कल्याण निधि योजना 1974 समूह बीमा योजना 1985 एवं सावधि- सह- बीमा योजना 2003 की जमा राशि का अंतिम भुगतान तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की विभागीय भविष्य निधि का अंतिम भुगतान.

(3) अधीक्षक/सहायक अधीक्षक स्तर/ भू अभिलेख एवं खाद्य/महिला बाल विकास शाखा के सामान्य भविष्य निधि यांत्रा देयक एवं चिकित्सा/औषधि देयकों की स्वीकृति.

(4) जिला स्तर के कार्यालय सहायक ग्रेड दो, तीन एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के चिकित्सा देयकों का स्वीकृति करना.

(5) शासन नियमों की सीमा तक रुपये 15000/- ( अंकन पन्द्रह हजार रुपये ) के टेलीफोन/पी.ओ.एल . व्यय स्वीकृत करना.

(6) शासकीय वाहनों की मरम्मत के कार्य में रुपये 15000/- ( अंकन पन्द्रह हजार रुपये ) तक स्वीकृति करना.

(7) शासकीय वाहनों के टायर ट्यूब एवं बैटरी क्रय करने संबंधी संपूर्ण अधिकार.

(8) कार्यालयीन फर्नीचर मुद्रण एवं लेखन सामग्री के लिये रुपया 5000/- ( अंकन पांच हजार रुपये ) तक की स्वीकृति के अधिकार.

(9) अनुपयोगी स्टाक जो रुपया 5000/ - ( अंकन पांच हजार रुपये ) तक की कीमत का अपलेखन का अधिकार.

(10) चोरी हुए 2000/- ( अंकन दो हजार रुपये ) तक की कीमत की सामग्री का अपलेखन का अधिकार.

(11 ) किराये पर लिये गये फर्नीचर पर होने वाले संपूर्ण व्यय को नियमानुसार स्वीकृति के अधिकार.

उपरोक्त स्वीकृतियां शासन द्वारा समय - समय पर दिये गये निर्देशों/ आदेशों के पालन करते हुए दी जावे.

(घ) वित्तीय संहित्ता के नियम 100 के अन्तर्गत अपर कलेक्टर को उनके प्रभार वाली शाखाओं में 20000/- तक आवर्ती व्यय की स्वीकृति के अधिकार सौंपे जाते हैं.

1. तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को विभागीय व अन्य परीक्षाओं में बैठने की अनुमति देना.

2. जिला नाजरात की वे नस्तियां जिनमें जिला दण्डाधिकारी का आदेश आवश्यक है, को छोड़कर शेष का निराकरण.

3. विभागीय जांच अधिाकरी .

4.

सभी शाखाओं से भेजे जाने वाले विधान सभा प्रश्नों के उत्तर भेजना जिनमें कलेक्टर के हस्ताक्षर आवश्यक नही हैं.

5. बैंक वसूली/ खनिज वसूली/ राजस्व वसूली एवं विभिन्न न्ययालयों से प्राप्त होने वाली वूसली वारंट तथा अन्य वसूली के प्रकरणों का निराकरण एवं समीक्षा.

6. कार्यालय में प्राप्त डाक कलेक्टर के अवलोकन पश्चात् स्वयं अवलोकन उपरान्त डाक वितरण के प्रभारी.

7. कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा समय - समय पर सौंपे गये कार्यों का निपटारा.

(इ ) निम्नलिखित विभागों के लिये प्रभारी अधिकारी

1. खाद्य विभाग , नरसिंहपुर

2. महिला एवं बाल विकास विभाग , नरसिंहपुर.

3. जिला जेल विभाग /बोस्टल जेल विभाग , नरसिंहपुर.

[ भाग 1 2852

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 जुलाई 2016

4. वन विभाग, नरसिंहपुर

5. श्रम विभाग , नरसिंहपुर

6. जिला सैनिक कल्याण विभाग , नरसिंहपुर

7. अंत्यावसायी विभाग , नरसिंहपुर

8. लोक सेवा प्रबंधन, नरसिंहपुर

9. परिवहन विभाग, नरसिंहपुर

10. जिला शहरी विकास अभिकरण, नरसिंहपुर

11. नगर सेना

12. पुरातत्व शाखा

13. जाति प्रमाण- पत्र अभियान

(4 ) सुश्री लता पाठक, डिप्टी कलेक्टर एवं अनुविभागीय अधिकारी एवं दण्डाधिकारी, नरसिंहपुर (अ) दांडिक:

1. अनुविभागीय दण्डाधिकारी , नरसिंहपुर अनुविभाग

2. शस्त्र एवं विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग

(ब) राजस्व:

1. अनुविभागीय अधिकारी , नहसिंहपुर अनुविभाग

2. पंचायत अधिनियम के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग

3. म. प्र. लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा 34 के तहत् पंजीयक लोक न्यास , नरसिंहपुर अनुविभाग .

4. भू-अर्जन अधिकारी , नरसिंहपुर, अनुविभाग नरसिंहपुर एवं करेली एवं सक्षम अधिकारी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण क्रमांक 26 क एवं ख.

5. म. प्र. कृषि जोत उच्चतम सीमा अधिनियम, 1960 के अंतर्गत नरसिंहपुर एवं करेली तहसील के प्रकरणों का निराकरण.

(स) विविध:

1. निष्क्रांत सम्पत्ति अधिनियम के अंतर्गत अभिरक्षण

2. लोक परिसर बेदखली अधिनियम के अंतर्गत अपने अनुविभाग के तहत् सक्षम अधिकारी

3. जन्म- मृत्यु पंजीयन नियम, 1975 के अंतर्गत सम्पादित करना

4. भाड़ा नियंत्रण अधिकारी , नरसिंहपुर

5. अपने क्षेत्रांतर्गत विकास कार्यों पर प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना

6. जिला चिकित्सालय , नरसिंहपुर के समय - समय पर निरीक्षण/पर्यवेक्षण हेतु नोडल अधिकारी

7. कलेक्टर द्वारा समय - समय पर सौंपे गये अन्य कार्यों का निपटारा.

( 5 ) श्री जे. पी. सैयाम, संयुक्त कलेक्टर एवं अनुविभागीय अधिकारी एवं दण्डाधिकारी , गाडरवारा (अ) दांडिक:

1. अनुविभागीय दण्डाधिकारी, गाडरवारा अनुविभाग

2. शस्त्र एवं विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग

(ब) राजस्व:

1. अनुविभागीय अधिकारी , गाडरवारा अनुविभाग

2. पंचायत अधिनियम के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग 2853

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 जुलाई 2016

भाग 1 ]

3. म. प्र. लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा 34 के तहत् पंजीयक लोक न्यास , नरसिंहपुर अनुविभाग.

4. भू-अर्जन अधिकारी , गाडरवारा तहसील

5. म. प्र. कृषि जोत उच्चतम सीमा अधिनियम , 1960 के अंतर्गत गाडरवारा तहसील के प्रकरणों का निराकरण.

(स) विविध:

1. निष्क्रांत सम्पत्ति अधिनियम के अंतर्गत अभिरक्षण

2. लोक परिसर बेदखली अधिनियम के अंतर्गत अपने अनुविभाग के तहत् सक्षम अधिकारी

3. जन्म-मृत्यु पंजीयन नियम , 1975 के अंतर्गत सम्पादित करना

4. भाड़ा नियंत्रण अधिकारी , गाडरवारा

5. अपने क्षेत्रांतर्गत सभी विकास कार्यों पर प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना

6. सत्कार अधिकारी , गाडरवारा

7. नजूल शाखा, गाडरवारा

8. कलेक्टर द्वारा समय- समय पर सौंपे गये अन्य कार्यों का निपटारा.

(6 ) श्री राजेन्द्र राय, संयुक्त कलेक्टर एवं अनुविभागीय अधिकारी एवं दण्डाधिकारी, तेन्दूखेड़ा (अ) दांडिक:

1. अनुविभागीय दण्डाधिकारी , तेन्दूखेड़ा अनुविभाग

2. शस्त्र एवं विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग

(ब) राजस्व:

1. अनुविभागीय अधिकारी , तेन्दूखेड़ा अनुविभाग

2. पंचायत अधिनियम के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग

3. म. प्र. लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा 34 के तहत् पंजीयक लोक न्यास, तेन्दूखेड़ा अनुविभाग .

4. भू-अर्जन अधिकारी, तेन्दूखेड़ा तहसील

5. म. प्र. कृषि जोत उच्चतम सीमा अधिनियम, 1960 के अंतर्गत तेन्दूखेड़ा तहसील के प्रकरणों का निराकरण.

(स) विविध :

1. निष्क्रांत सम्पत्ति अधिनियम के अंतर्गत अभिरक्षण

2. लोक परिसर बेदखली अधिनियम के अंतर्गत अपने अनुविभाग के तहत् सक्षम अधिकारी

3. जन्म- मृत्यु पंजीयन नियम, 1975 के अंतर्गत सम्पादित करना

4. भाड़ा नियंत्रण अधिकारी , तेन्दूखेड़ा

5. अपने क्षेत्रांतर्गत सभी विकास कार्यों पर प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना

6. सत्कार अधिकारी, तेन्दूखेड़ा

7. नजूल शाखा, तेन्दूखेड़ा

8. प्रभारी अधिकारी , जिला भू-अर्जन अधिकारी एवं एन.टी.पी.सी. के भूमि अर्जन का कार्य

9. कलेक्टर द्वारा समय - समय पर सौंपे गये अन्य कार्यों का निपटारा.

[ भाग 1 2854

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 जुलाई 2016

(7) श्री डी. एस. तोमर, डिप्टी कलेक्टर एवं अनुविभागीय अधिकारी एवं अनुविभागीय दण्डाधिकारी, गोटेगांव (अ) दांडिक:

1. अनुविभागीय दण्डाधिकारी , गोटेगांव अनुविभाग

2. शस्त्र एवं विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग

(ब) राजस्व:

1. अनुविभागीय अधिकारी , गोटेगांव अनुविभाग

2. पंचायत अधिनियम के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग

3. म. प्र. लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा 34 के तहत् पंजीयक लोक न्यास , गोटेगांव अनुविभाग.

4. भू-अर्जन अधिकारी , गोटेगांव तहसील

5. म. प्र. कृषि जोत उच्चतम सीमा अधिनियम, 1960 के अंतर्गत गोटेगांव तहसील के प्रकरणों का निराकरण.

(स) विविध :

1. निष्क्रांत सम्पत्ति अधिनियम के अंतर्गत अभिरक्षण

2. लोक परिसर बेदखली अधिनियम के अंतर्गत अपने अनुविभाग के तहत् सक्षम अधिकारी

3. जन्म- मृत्यु पंजीयन नियम, 1975 के अंतर्गत सम्पादित करना

4. भाड़ा नियंत्रण अधिकारी, गोटेगांव

5. अपने क्षेत्रांतर्गत सभी विकास कार्यों पर प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना

6. सत्कार अधिकारी , गोटेगांव

7. नजूल शाखा, गोटेगांव

8. कलेक्टर द्वारा समय - समय पर सौंपे गये अन्य कार्यों का निपटारा .

(8 ) श्री जी. एस. धुर्वे , संयुक्त कलेक्टर एवं प्रभारी अधिकारी

1. प्रभारी अधिकारी अल्प बचत

2. जल प्रदाय तथा विद्युत् देयकों की स्वीकृति ( अपर कलेक्टर के अनुमोदनार्थ पश्चात्) म. प्र. वित्तीय संहिता के नियम 1000 के अंतर्गत 1000/- तक आवर्ती व्यय की स्वीकृति.

3. राहत शाखा

4. राजस्व अंकपाल शाखा 1 एवं 2

5. प्रस्तुतकार अपर कलेक्टर शाखा

6. अधीक्षक/सहायक अधीक्षक ( सामान्य/राजस्व ) सूचना का अधिकारी के प्रभारी अधिकारी

7. शस्त्र लायसेंस शाखा :-

दूरभाष विद्युत् देयक एवं अन्य मामलों में रुपये 50000/- ( अंकन पाचास हजार रुपये ) तक या अधिक तक की वित्तीय स्वीकृति के अधिकार अपर कलेक्टर को दिये जाते हैं.

प्रभारी अधिकारियों को अपनी-अपनी शाखाओं के बजट सीमा में रुपये 10000/- ( अंकन दस हजार रुपये) तक वित्तीय स्वीकृति के अधिकार दिये जाते हैं.

8. कलेक्टर द्वारा समय- समय पर सौंपे गये अन्य कार्यों का निपटारा.

(9 ) श्रीमती वंदना जाट, डिप्टी कलेक्टर एवं प्रभारी अधिकारी

1. उप जिला निर्वाचन अधिकारी- सामान्य

2. जिला योजना एवं सांख्यिकी

प्रभारी अधिकारी, लोक सेवा गारंटी केन्द्र तथा ई- गवर्नेस 3.

4. महिला एवं बाल विकास विभाग , नरसिंहपुर

5. म. प्र. वित्तीय संहिता के नियम 100 के अंतर्गत 1000/- तक की आवर्ती व्यय की स्वीकृति

6. उत्कृष्ट विद्यालय/केन्द्रीय विद्यालय/नवोदय विद्यालय डाइट की नस्तियां भी परीक्षण उपरांत कलेक्टर को प्रस्तुत की जाये 2855

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 जुलाई 2016

भाग 1 ]

7. स्टेशनरी/लायब्रेरी/आवक शाखा/जावक शाखा/टाइपिंग शाखा .

8. राजस्व अभिलेखागार/आंग्ल अभिलेखागार शाखा

9. टी.एल. शाखा एवं कलेक्टर मॉनीटरिंग पेपर प्रभारी/विभिन्न आयोगों से प्राप्त आवेदन- पत्रों/माननीय मुख्यमंत्री, प्रभारी मंत्री, अन्य मंत्रिगणों, विधायकगणों/वरिष्ठ कार्यालयों से प्राप्त पत्रों पर कार्यवाही.

10. प्रधान प्रतिलिपिकार शाखा

11. टी. एल. बैठक/जनसुविधा केन्द्र के प्रभारी अधिकारी

12. विधान सभा प्रश्नों के उत्तर तैयार करना एवं संबंधित उच्च कार्यालयों को प्रेषित किया जाना

13. कलेक्टर द्वारा समय- समय पर सौंपे गये अन्य कार्यों का निपटारा.

(10) श्री अरविंद कुमार झा , डिप्टी कलेक्टर एवं प्रभारी अधिकारी

1. स्थापना एवं वित्त शाखा

2. वरिष्ठ लिपिक शाखा 1 एवं 2

3. मान. मुख्यमंत्री की घोषणाओं की नस्ती

4. कालोनी सेल

5. स्थानीय निर्वाचन (पंचायत नगरीय निकाय मण्डी)

6. नजूल अधिकारी , नरसिंहपुर/ करेली एवं नजूल शाखा के प्रभारी

7. शिकायत शाखा/जनसुनवाई/समस्त प्रकार की शिकायतें/स्टेनों शाखा

8. भू- अभिलेख एवं भू- प्रबंधन शाखा

9. नाजरात साखा

10. खनिज शाखा प्रभारी अधिकारी एवं आहरण/संवितरण अधिकारी

11. सांख्य लिपिक शाखा

12. सिविल शूट शाखा

13. प्रस्तुतकार कलेक्टर शाखा

14. पुरातत्व शाखा.

कार्यालय द्वारा जारी कार्य विभाजन आदेश अनुसार नियुक्त अधिकारियों के तालिका अनुसार लिंक अधिकारी नियुक्त किये जाते हैं:-

लिंक अधिकारी

लिंक अधिकारी

क्र. अधिकारी की अनुपस्थिति में

लिंक अधिकारी (4)

(3)

(1) (2)

श्रीमंती वंदना जाट,

1 श्री जी. एस . धुर्वे ,

श्री अरविंद कुमार झा,

डिप्टी कलेक्टर एवं संयुक्त कलेक्टर एवं

प्रभारी अधिकारी.

डिप्टी कलेक्टर एवं प्रभारी अधिकारी .

प्रभारी अधिकारी .

श्री जी. एस. धुर्वे,

श्री अरविंद कुमार झा, 2 श्रीमती वंदना जाट,

डिप्टी कलेक्टर एवं डिप्टी कलेक्टर एवं

संयुक्त कलेक्टर एवं प्रभारी अधिकारी .

प्रभारी अधिकारी.

प्रभारी अधिकारी.

श्री जी. एस. धुर्वे,

श्रीमती वंदना जाट,

2 श्री अरविंद कुमार झा,

डिप्टी कलेक्टर एवं

संयुक्त कलेक्टर एवं डिप्टी कलेक्टर एवं

प्रभारी अधिकारी.

प्रभारी अधिकारी.

प्रभारी अधिकारी.

आदेश तत्काल से प्रभावशील होगा.

सिबि चक्रवर्ती एम. , कलेक्टर.

[ भाग 1 2856

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 जुलाई 2016

कार्यालय , कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी , जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश

बड़वानी , दिनांक 15 जुलाई 2016

क्र. बंधक श्रम- 2016-747.-बंधक श्रम प्रथा ( समाप्ति ) अधिनियम, 1976 की धारा 13 ( 2) एवं 13(3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये , मैं, तेजस्वी एस. नायक, जिला मजिस्ट्रेट, बड़वानी, बंधक श्रमिक जिला स्तरीय सतर्कता समिति बड़वानी/उपखण्ड स्तरीय सतर्कता समिति बड़वानी , राजपुर, सेंधवा एवं पानसेमल का निम्नानुसार पुनर्गठन करता हूं. समिति का कार्यकाल 2 बर्ष का रहेगा:-

जिला स्तरीय सतर्कता समिति

पद

मनोनित सदस्य का नाम

धारा

क्र.

(4)

(3)

(1)

(2)

अध्यक्ष 1. जिला मजिस्ट्रेट बड़वानी

1 धारा 13 ( 2 ) क

जिले के अनुसूचित जाति/जनजाति के सदस्य

2 धारा 13 (2 ) ख

सदस्य ( अ.ज.जा. ) 1. श्री रीछाभाई पिता ओंकार, निवासी ग्राम मटली, तह. राजपुर, जिला बड़वानी

सदस्य ( अ.ज.जा. ) 2. श्री सीताराम पिता बोंदर निवासी ग्राम कामोद, तह. वरला, जिला बड़वानी

सदस्य (अ.जा. ) 3. श्री भगवती प्रसाद शिन्दे निवासी बड़वानी, जिला बड़वानी

जिले के सामाजिक कार्यकर्ता

3 धारा 13 (2 ) ग

सदस्य 1. श्रीमती पुष्पा गोयल निवासी आनंद नगर, बड़वानी.

सदस्य 2. श्री जगदीशचन्द्र पिता रामासा गुप्ता निवासी राजपुर, जिला बड़वानी.

राज्य शासन द्वारा नामांकिते

4 धारा 13 (2 ) घ

सदस्य 1. पुलिस अधीक्षक, जिला बड़वानी

सदस्य 2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, बड़वानी

सदस्य 3. सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, बड़वानी .

वित्तीय साख संस्थाओं के सदस्य

5 धारा 13 ( 2 ) ङ

सदस्य 1. प्रबंधक, जिला सहकारी कृषि एवं ग्रामीण

विकास बैंक बड़वानी , जिला बड़वानी.

अनुभाग स्तरीय सतर्कता समिति, बड़वानी

पद

मनोनित सदस्य का नाम

धारा

क्र.

(4)

(3)

(1)

(2)

अध्यक्ष

1. उपखण्ड मजिस्ट्रेट बड़वानी

1 धारा 13 (3 ) क

जिले के अनुसूचित जाति/जनजाति के सदस्य

2 धारा 13 ( 3 ) ख

सदस्य ( अ.ज.जा. )

1. श्री बलवानसिंह पिता प्रेमसिंह पटेल

निवासी'सुस्तीखेड़ा, तह. बड़वानी, जिला बड़वानी.

2857

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 जुलाई 2016

भाग 1 ]

सदस्य ( अ.ज.जा. ) 2. श्री बरमा सोलंकी

निवासी अंजराड़ा, तह. पाटी , जिला बड़वानी.

सदस्य ( अ.जा. ) 3. श्री देवेन्द्र शिंमले निवासी रैदास मार्ग , बड़वानी.

जिले के सामाजिक कार्यकर्ता

3 धारा 13 ( 3 ) ग

सदस्य 1. श्री गजेन्द्रसिंह पिता स्व. उमराव सिंह पटेल निवासी हाऊसिंग बोर्ड कॉलोनी, बड़वानी

सदस्य 2. श्रीमती जया पति अरूण शर्मा निवासी लक्ष्मी टॉकिज रोड, बड़वानी

राज्य शासन द्वारा नामांकित

4 धारा 13 ( 3) घ

सदस्य 1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत बड़वानी, जिला- बड़वानी

सदस्य 2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जनपद पंचायत पाटी, जिला- बड़वानी

सदस्य 3. तहसीलदार बड़वानी, जिला-बड़वानी

वित्तीय साख संस्थाओं के सदस्य

5 धारा 13 ( 3) ङ

सदस्य 1. प्रबंधक, नर्मदा झाबुआ ग्रामीण बैंक शाखा बड़वानी , जिला- बड़वानी

धारा 10 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट अधिकारी

6. धारा 13 ( 3 ) च

1. उपखण्ड मजिस्ट्रेट, बड़वानी.

अनुभाग स्तरीय सतर्कता समिति, राजपुर

पद क्र.

धारा

मनोनित सदस्य का नाम

(4)

(3)

(2)

(1)

अध्यक्ष 1. उपखण्ड मजिस्ट्रेट राजपुर

1 धारा 13 ( 3 ) क

जिले के अनुसूचित जाति/जनजाति के सदस्य

2 धारा 13 ( 3 ) ख

सदस्य (अ.ज.जा. ) 1. श्री ऐजीलाल पिता मांगीलाल भिलाला निवासी पिपरी बुजूर्ग, तह. राजपुर, जिला बड़वानी.

सदस्य ( अ.ज.जा. ) 2. श्री कैलाश पिता धीरा पटेल निवासी ग्राम साली, तह. राजपुर, जिला बड़वानी.

सदस्य ( अ.जा. ) 3. श्री रूपेश पिता रमेश निवासी राजपुर, जिला बड़वानी.

जिले के सामाजिक कार्यकर्ता

3 धारा 13 ( 3) ग

सदस्य 1. श्री वीरेन्द्र पिता करतारसिंह मण्डलोई निवासी राजपुर, जिला बड़वानी.

सदस्य 2. श्री सुनील पिता विठ्ठल मामा पाटीदार निवासी अंजड, जिला बड़वानी.

[ भाग 1 2858

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 जुलाई 2016

राज्य शासन द्वारा नामांकित

4 धारा 13 ( 3 ) घ

सदस्य 1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत राजपुर, जिला- बड़वानी

सदस्य 2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत ठीकरी , जिला- बड़वानी

सदस्य 3. अनुविभागीय अधिकारी, लोक निर्माण विभाग राजपुर, जिला- बड़वानी

वित्तीय साख संस्थाओं के सदस्य

5 धारा 13 (3 ) ङ

सदस्य 1. प्रबंधक, जिला सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, राजपुर, जिला बड़वानी.

धारा 10 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट अधिकारी

6. धारा 13 ( 3 ) च

1. उपखण्ड मजिस्ट्रेट, राजपुर.

अनुभाग स्तरीय सतर्कता समिति, सेंधवा

पद

मनोनित सदस्य का नाम

धारा

क्र.

(4)

(3)

(1)

(2)

अध्यक्ष 1. उपखण्ड मजिस्ट्रेट सेंधवा

1 धारा 13 (3 ) क

जिले के अनुसूचित जाति/जनजाति के सदस्य

2 धारा 13 (3 ) ख

1. श्री सीताराम पिता बोंदर

सदस्य ( अ.ज.जा. ) निवासी निवासी कामोद ध. तह. वरला, जिला बड़वानी.

सदस्य (अ.ज.जा. ) 2. श्री नहारसिंह पिता गेला निवासी बलखड़, तह. सेंधवा, जिला बड़वानी.

सदस्य (अ.जा. ) 3. श्री आत्माराम पिता नामदेव वाकड़े, निवासी सोलवन, तह. वरला, जिला बड़वानी.

जिले के सामाजिक कार्यकर्ता

3 धारा 13 ( 3 ) ग

सदस्य 1. श्री मोहनसिंह सोलंकी

निवासी पांजरया , तह. सेंधवा, जिला बड़वानी.

सदस्य 2. श्री हरि पिता राधेश्याम गर्ग

निवासी धनोरा , तह. सेंधवा, जिला बड़वानी.

राज्य शासन द्वारा नामांकित

4 धारा 13 ( 3) घ

सदस्य 1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी,

जनपद पंचायत , सेंधवा, जिला-बड़वानी

सदस्य 2. तहसीलदार, सेंधवा, जिला- बड़वानी

सदस्य 3. तहसीलदार, वरला, जिला- बड़वानी

वित्तीय साख संस्थाओं के सदस्य

5 धारा 13 ( 3 ) ङ

सदस्य 1. प्रबंधक, जिला सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास

बैंक सेंधवा, जिला बड़वानी.

2859 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 जुलाई 2016

धारा 10 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट अधिकारी

6. धारा 13 ( 3) च

1. उपखण्ड मजिस्ट्रेट, सेंधवा, जिला- बड़वानी

अनुभाग स्तरीय सतर्कता समिति, पानसेमलं

पद धारा

मनोनित सदस्य का नाम

क्र.

(4)

(3)

(1)

(2)

अध्यक्ष 1 धारा 13 (3 ) क

1. उपखण्ड मजिस्ट्रेट पानसेमल

जिले के अनुसूचित जाति/जनजाति के सदस्य

2 धारा 13 (3 ) ख

सदस्य ( अ.ज.जा. ) 1. श्री सकरिया पिता ठगा , निवासी ग्राम देवधर, तह. पानसेमल, जिला बड़वानी.

सदस्य ( अ.ज.जा. ) 2. श्री रतनसिंह खेडकर, निवासी नि. ग्राम रायखेड, तह. पानसेमल, जिला बड़वानी.

सदस्य (अ.जा. ) 3. श्री सुनील वागले, निवासी ग्राम मोरतलाई, तह. पानसेमल, जिला बड़वानी..

जिले के सामाजिक कार्यकर्ता

3 धारा 13 ( 3 ) ग

सदस्य 1. श्री एस. एस. पावरा पानसेमल, जिला बड़वानी.

सदस्य 2. श्री गोविन्द पिता वामन चौधरी निवासी खेतिया, जिला बड़वानी.

राज्य शासन द्वारा नामांकित

4. धारा 13 ( 3) घ

सदस्य 1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत पानसेमल, जिला- बड़वानी

सदस्य 2. तहसीलदार, पानसेमल , जिला- बड़वानी

सदस्य 3. तहसीलदार, निवाली, जिला-बड़वानी

वित्तीय साख संस्थाओं के सदस्य

5 धारा 13 ( 3 ) ङ

सदस्य 1. प्रबंधक, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या. पानसेमल, जिला बड़वानी

6. धारा 13 ( 3) च

धारा 10 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट अधिकारी 1. उपखण्ड मजिस्ट्रेट, पानसेमल.

तेजस्वी एस. नायक, कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट.

कार्यालय , कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला बालाघाट, मध्यप्रदेश

बालाघाट, दिनांक 15 जुलाई 2016

क्र. 5940- सा.लि. - 2016.- प्रस्ताव के अनुसार जिले के भीतर थाना/चौकियों की सीमाओं के निर्धारण का अधिकारी जिला स्तर पर कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक तथा जिला अभियोजन अधिकारी की समिति को प्रत्यायोजित कर कलेक्टर को अधिसूचना जारी करने के लिए पदेन उपसचिव भी घोषित किया गया है .

मध्यप्रदेश शासन , गृह ( पुलिस ) विभाग , मंत्रालय , भोपाल के पत्र क्रमांक एफ -2 (क) -9-08- बी- 3- दो, भोपाल, दिनांक 30 जुलाई 2010 के द्वारा प्रदत्त किये गये अधिकार के तहत मैं, भरत यादव, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी , बालाघाट एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश 2860

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 जुलाई 2016

शासन, दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973/1974 की धारा-2 खण्ड ( एस ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रों को प्रभावित करने वाली पूर्व की अधिसूचनाओं में आंशिक उपांतरण करते हुये " मध्यप्रदेश राजपत्र " में अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से :-

(एक) उस पुलिस अनुभाग बैहर, जो कि नीचे दी गई सारणी के कॉलम ( 2 ) में उल्लेखित किया गया है, ऐसे स्थानीय क्षेत्रों को, जो कि उस कॉलम ( 3 ) में विनिर्दिष्ट किये गये हैं अपवर्जित किया जाता है.

(दो) पुलिस थाना गढ़ी, जो कि वर्तमान में जिला बालाघाट के पुलिस अनुभाग परसवाड़ा में सम्मिलित था, जो थाना गढ़ी का क्षेत्र अंब पुलिस अनुभाग बैहर की सीमाओं के अन्तर्गत प्रभावशील रहेगा, घोषित करता हूं और यह निर्देश देता हूं कि अब पुलिस अनुभाग बैहर में सारणी के कॉलम ( 3 ) में विनिर्दिष्ट किये गये थाना क्षेत्र सम्मिलित होंगे .

सारणी

स. क्र.

पुलिस अनुभाग बैहर का क्षेत्र उस पुलिस अनुभाग का नाम तहसील व जिला जिसमें से अपवर्जित किया गया है

(2)

(1)

1.

(3) थाना क्षेत्र गढ़ी पुलिस अनुभाग परसवाड़ा, तहसील परसवाड़ा, जिला बालाघाट (म. प्र. ) .

थाना क्षेत्र बैहर

थाना क्षेत्र मलाजखण्ड थाना क्षेत्र बिरसा थाना क्षेत्र रूपझर.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, भरत यादव, कलेक्टर /जिला दण्डाधिकारी एवं पदेन उपसचिव.

मध्यप्रदेश राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग

76, अरेरा हिल्स, भोपाल

भोपाल , दिनांक 19 जुलाई 2016

क्र. 311 /245-10.- मध्यप्रदेश शासन, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के आदेश क्रमांक एफ 5-5-2014- उन्तीस -2 , भोपाल दिनांक 31 अगस्त 2015 के द्वारा इन्दौर, जिला मुख्यालय पर एक अतिरिक्त जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम का गठन किया गया है. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 24 ( बी ) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इन जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम का नाम निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है :-

(1 ) जिला उपभोक्ता फोरम कार्यालय, जो वर्तमान में आजाद नगर पुलिस चौकी के पास, रेसीडेंसी क्लब के सामने संचालित है, वह एतस्मिनपश्चात् जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम क्रमांक 1 इन्दौर के नाम से संबोधित किया जायेगा.

(2 ) अतिरिक्त जिला उपभोक्ता फोरम कार्यालय, जो ब्लॉक- डी, प्रथम तल, नवलखा काम्पलेक्स, लोहा मण्डी रोड, पेट्रोल पम्प के पास, अग्रसेन प्रतिमा चौराहा इन्दौर में संचालित है, वह जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम क्रमांक 2 इन्दौर के नाम से संबोधित किया जायेगा.

तदनुसार उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम , 1986 की धारा 24 ( बी ) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम इन्दौर क्र. 1 एवं जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम इन्दौर क्र. 2 के मध्य उपभोक्ता प्रकरणों के संस्थापन हेतु प्रादेशिक 2861 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 जुलाई 2016

क्षेत्राधिकार का विभाजन दिनांक 1 अगस्त 2016 से निम्नानुसार किया जाता है:-

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम इन्दौर क्र. 1 , इन्दौर.

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम क्र. 1 इन्दौर का अधिकारिता क्षेत्र इन्दौर नगर निगम के भौगोलिक क्षेत्र को छोड़कर इन्दौर जिले में आने वाले भौगोलिक क्षेत्र होगा.

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम क्र. 2 इन्दौर का अधिकारिता क्षेत्र इन्दौर नगर निगम का भौगोलिक क्षेत्र होगा.

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम इन्दौर क्र. 2 , इन्दौर.

माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य आयोग के आदेशानुसार, अवधेश कुमार श्रीवास्तव, रजिस्ट्रार.

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , जिला आगर - मालवा, मध्यप्रदेश

आगर मालवा , दिनांक 21 जुलाई 2016

क्र. 2016- निर्वा- 413.- एतद्वारा सूचित किया जाता है कि कृषि उपज मंडी समिति सुसनेर, जिला आगर - मालवा के वार्ड क्र. 06 के उपनिर्वाचन 2016 में निम्नानुसार कृषक सदस्य प्रतिनिधि निर्वाचित घोषित किये गये हैं, जो निर्वाचित सदस्य की अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित किया जाना है :-

क्रमांक (1) 01

पद जिसके लिये निर्वाचित हुए (3) कृषक सदस्य

निर्वाचित सदस्य का नाम (2) श्रीमती जोरावर बाई पति नाथूसिंह

पता (4) ग्राम नाहरखेड़ा, तहसील सुसनेर जिला आगर- मालवा.

डी. व्ही. सिंह, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी.

कार्यालय, कुलाध्यक्ष, सांची बौद्ध - भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय, सांची, जिला रायसेन

राजभवन, भोपाल, दिनांक 22 जुलाई 2016

क्र. एफ - 1-8-2015 - रा.स. यू.ए. 1-845.- सांची बौद्ध - भारतीय ज्ञान अध्ययन् विश्वविद्यालय अधिनियम, 2012 ( क्रमांक 1 सन् 2013 ) की धारा 13 की उपधारा ( 1 ) के प्रावधानांतर्गत एवं विश्वविद्यालय की साधारण परिषद् द्वारा अनुशंसित पैनल में से मैं, राम नरेश यादव, कुलाध्यक्ष , सांची बौद्ध- भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय , सांची, जिला रायसेन ( म. प्र. ) एतद्वारा प्रो. यजनेश्वर शास्त्री, ( विजिटिंग प्रोफेसर, गुजरात विद्यापीठ ) , अहमदाबाद ( गुजरात ) को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 4 वर्ष की कालावधि या 70 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो, के लिए उक्त विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त करता हूं.

2. इनकी सेवा शर्तें एवं निबंधन विश्वविद्यालय के परिनियम क्रमांक 01 के अनुसार शासित होंगी.

राम नरेश यादव, कुलाध्यक्ष.

[ भाग 1 2862

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 जुलाई 2016

राजस्वविभाग

कार्यालय , कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) , जिला सिवनी , मध्यप्रदेश

सिवनी, दिनांक 25 जुलाई 2016

क्र. 332 - भू.अ.शा. - 2016 - रा.प्र.क्र. 01 - अ- 82-15-16.- यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्ष के रूप में मध्यप्रदेश के राज्यपाल जिनकी ओर से कलेक्टर, जिला सिवनी एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग कार्य कर रहे हैं, ( जिन्हें इसमें इसके पश्चात् राज्यपाल कहा गया है. जिस अभिव्यक्ति के अंतर्गत जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो उनके पद उत्तरवर्ती और समनुदेशित भी सम्मिलित है ) तथा द्वितीय पक्ष के रूप में मेसर्स झाबुआ पावर लिमिटेड, ग्राम बरेला, तह. घंसौर, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश जो भारतीय कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत रजिस्टर्ड है ( जिन्हें इसमें इसके पश्चात् कम्पनी कहा गया है ) जिस अभिव्यक्ति के अंतर्गत जब तक संदर्भ से अन्यता अपेक्षित न हो उनके विधिक प्रतिनिधि, निष्पादक, पद उत्तरवादी और समनुदेशिति भी सम्मिलित है जिसकी ओर से मुख्त्यार- श्री संजीव मेंदीरत्ता, डायरेक्टर जो मेसर्स झाबुआ पावर लिमिटेड, ग्राम बरेला, तह. घंसौर, जिला सिवनी , मध्यप्रदेश में कार्य कर रहे हैं, के मध्य आज दिनांक 21 जुलाई 2016 को सम्पादित किया जा रहा है. कंपनी ने मध्यप्रदेश शासन को ( जिसे आगे राज्य शासन कहा है. ) मेसर्स झाबुआ पावर लिमिटेड की कोयला परिवहन हेतु रेलवे साईडिंग के निर्माण के कारण प्रभावित होने से ग्राम बिनेकी कला एवं बरेला, तह. घंसौर, जिला सिवनी के अंतर्गत पट्टे ( भूमिस्वामी हक की ) अनुसूचित जनजाति की भूमि कुल सर्वे संख्या 02 कुल क्षेत्रफल 1.75 हे. भूमि एवं उस पर स्थित परिसंपत्तियां के भू- अर्जन हेतु भू-अर्जन अधिनियम, 1894 के प्रावधानों के अंतर्गत आवेदन - पत्र माननीय कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला सिवनी के कार्यालय में पेश किया है, जिसका विवरण निम्नानुसार परिशिष्ट -1 पर अंकित किया गया है.

परिशिष्ट-1

अनुसूचित जनजाति की कृषि भूमि एवं उस पर स्थित संरचनाएं/परिसंपत्तियों एफ.आर.एल. के अंतर्गत ग्राम बिनेकीकला :-

सम्पत्ति का विवरण

भूमि खसरा नं.

कुल रकबा (हे.में)

ग्राम का नाम

अनु. क्र.

अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित रकबा

नाम भूमिस्वामी पिता का नाम एवं जाति

(6)

(7)

(4)

(5)

(3)

(2)

(1)

निरंक

1.35

113/2

1.35

लच्छी पिता गोविंदी गोंड

1 बिनेकी कला

0.40

निर्माणाधीन भवन

0.40

664/2

2 बरेला

खेतु पिता सीम्मू बैगा

1.75

1.75

2खातेदार

योग :

2. राज्य शासन के अनुसार आवश्यक एवं निर्धारित प्रक्रिया से जांच कर इस बात की संतुष्टि कर ली है कि उक्त विद्युत की कमी पूर्ति हेतु और क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है.

3. कंपनी के भू- अर्जन आवेदन - पत्र के आधार पर राज्य शासन द्वारा दिनांक 24 जनवरी 1996 को सम्पन्न भू-अर्जन समिति की बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग , मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक/2504 / 1820/2011 /सात/2 ए, भोपाल, दिनांक 13 जून 2011 के निर्देशानुसार भू-अर्जन की शर्त का इस अनुबंध - पत्र में समावेश किया गया है.

4. कंपनी को प्रस्तावित अनुमति की शर्तें के पालन में कंपनी को राज्यपाल के साथ भू-अर्जन अधिनियम , 1894 की धारा 41 के अंतर्गत विहित प्रावधान अनुसार अनुबंध निष्पादित करना है, कंपनी की ओर से सहमत होकर यह अनुबंध - पत्र निष्पादित किया जाता है.

2863

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 जुलाई 2016

भाग 1 ]

कम्पनी निम्न प्रकार सहमत होकर घोषणा करती है कि :-

(क) कंपनी राज्य शासन को अथवा राज्य शासन के द्वारा इस हेतु नियुक्त व्यक्ति को ऐसी समस्त राशि का अग्रिम भुगतान करेगी जो भू-अर्जन अधिनियम , 1894 के प्रावधानों के अंतर्गत अवार्ड की राशि जो उक्त भूमि पर स्वत्वधारी व्यक्तियों को मुआवजे के रूप में भुगतान योग्य होगी.

(ख) कंपनी राज्य शासन को ऐसे सभी प्रभारों ( खर्च ) का भुगतान भी करेगी जो अधिनियम के अनुसार उक्त भूमि के भू-अर्जन कार्य से युक्तिसंगत संबंधित होगा.

1

(ग) उपर्युक्त ( क ) तथा ( ख ) में वर्णित समस्त भुगतानों के बाद ही राज्यपाल परिशिष्ट -1 , में वर्णित अनुसूचित जनजाति की भूमिस्वामी हक की भूमि तथा उस पर स्थित संरचनाएं/परिसंपत्तियां कंपनी को प्रदान करेगा- (1) झाबुआ पावर लिमिटेड की रेलवे साईडिंग निर्माण से प्रभावित ग्राम- बिनेकी कला एवं बरेला की अनुसूचित जनजाति की भूमिस्वामी हक की भूमि एवं उस पर स्थित संरचनाओं के प्रस्तुत अर्जन प्रस्ताव पर दिनांक 24-1-1996 को सम्पन्न भू- अर्जन समिति की बैठक में लिये गये निर्णयानुसार तह. घंसौर, जिला सिवनी के ग्राम बिनेकी कला एवं बरेला की अनुसूचित जनजाति की भूमिस्वामी हक की भूमि क्षेत्रफल 1.75 हेक्टेयर तथा उस पर स्थित संरचनाओं के संबंध में भू- अर्जन अधिनियम, 1894 के प्रावधान अंतर्गत निम्न शर्तों पर भू- अर्जन किये जाने की स्वीकृति प्रदान कीजावेगी.

1. कंपनी ( इस आशय के करारनामे या वचनबद्धता के अनुसार ) जिन कृषकों की भूमि अधिग्रहित की जा रही है. उनके परिवार के कम से कम एक सदस्य को पात्रतानुसार नौकरी देने में प्राथमिकता देगी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों के लिए पुनर्वास किये जाने की स्थायी योजना को संबंधित प्रोजेक्ट में शामिल किया जावेगा.

2. भू-अर्जन अधिनियम के अंतर्गत भू- अर्जन की जा रही भूमि के मूल्यांकन के आधार पर शत- प्रतिशत राशि के साथ 10 प्रतिशत राशि जमा कराये जाने के संबंधी कार्य संबंधित कलेक्टर्स के द्वारा भू-अर्जन अधिनियम तथा संबंधित विधिक उपबंधों एवं शासनादेशों के अंतर्गत दिये गये प्रावधानों तथा शर्तों के आधार पर किया जावे.

3. संबंधित कंपनी के लिये भू- अर्जन किये जाने संबंधी कार्य संबंधित कलेक्टर्स के द्वारा भू- अर्जन अधिनियम तथा संबंधित विधिक उपबंधों एवं शासनादेशों के अंतर्गत दिये गये प्रावधानों तथा शर्तों के आधार पर किया जावे.

4.

संबंधित परियोजना को स्थापित करने के संबंध में संबंधित कंपनी द्वारा म. प्र. पुनर्वास नीति के अंतर्गत पुनर्वास की कार्यवाही की जावेगी.

5. कंपनी के संबंध में करारनामा, वचनबद्धता एवं शर्तें आदि लागू करने के लिए कलेक्टर कार्यवाही करेंगे.

6. भूमि के किसी उपयोग या उस पर किसी निर्माण के पूर्व सभी आवश्यक अनुमतियां अनुमोदन एवं अनापत्तियां संबंधित संस्था को जैसे नगर निगम, नगर तथा ग्रामीण निवेश विभाग एवं अन्य स्थानीय संस्थाओं, कलेक्टर आदि से प्राप्त करना होंगी तथा मास्टर प्लान एवं पर्यावरण संस्था के नियमों आदि का पूर्ण पालन किया जावेगा.

[ भाग 1 2864

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 जुलाई 2016

7. अर्जित की गई निजी भूमि का वार्षिक व्यपवर्तन कर कंपनी द्वारा देय होगा.

8. भूमि जिस उपयोग के लिये अर्जन की जा रही है , वही उपयोग कंपनी द्वारा देय होगा.

9. भूमि पर निर्माण कार्य कराते समय सामान्य जनता के निस्तार आदि का ध्यान रखा जावेगा.

10. कंपनी को दी गई भूमि या उसके किसी भाग अथवा उस पर निर्मित किसी भी निर्माण अथवा भवन आदि को बेचने , बंधक रखने, दान देने , पट्टे पर देने या अन्य प्रकार से अंतरित करने का अधिकार नहीं होगा (धारा 44- ए, भू-अर्जन अधिनियम के तहत्).

11. यदि कंपनी को दी गई भूमि/ भवन उसके किसी भी भाग को विक्रय करती है तो भूमि अथवा उस पर निर्मित भवन, इमारतें शासन को कब्जे में लेने का अधिकार होगा और कंपनी को किसी प्रकार का मुआवजा देय नहीं होगा.

12. भूमि की केवल सतह का उपयोग किया जावेगा, आवश्यक निर्माण जैसे भवन निर्माण, नीव आदि के अतिरिक्त खुदाई नहीं की जायेगी तथा ऐसी खुदाई में प्राप्त खनिज एवं गौण खनिज पर नियमानुसार रायल्टी का भुगतान करना होगा.

13. शासन की पूर्वानुमति के बिना भूमि के उपयोग के स्वरूप को बदला नहीं होगा.

14. पर्यावरण की दृष्टि से पर्याप्त आवश्यक वृक्षारोपण किया जायेगा.

15. कंपनी द्वारा प्रदूषण निवारण हेतु व्यवस्था की जावेगी, इस संबंध में शासन के संबंधित विभाग के आदेशों का पालन करना होगा तथा उनसे एवं प्रदूषण निवारण मंडल से अनापत्ति प्रमाण- पत्र प्राप्त करना होंगे कि पर्यावरण, जलस्रोत या वायु में प्रदूषण नहीं किया जावेगा.

16. यदि कभी उक्त भूमि का उपयोग उक्त प्रयोजन के लिये नहीं होता है या बाद में कभी बन्द कर दिया जाता है तो भूमि तथा उस पर निर्मित भवनों, सम्पत्तियों के साथ शासन में निहित हो जावेगी और कंपनी को इस हेतु मुआवजा देय नहीं होगा.

17. भूमि या उसके किसी भी या उस पर बने किसी भवन आदि को उक्त उल्लेखित उपयोग के अलावा न तो किसी अन्य व्यक्ति को उपयोग करने दिया जावेगा और न ही पट्टे या किराये दिया जावेगा.

18. भूमि जिस प्रयोजन हेतु दी गई हो, उससे भिन्न प्रयोजन हेतु उपयोग किये जाने अनाधिकृत कब्जा मानकर भूमि शासन में निहित कर ली जावेगी.

19 . शासन के प्रतिनिधि या कलेक्टर या उसके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि को भूमि के सही उपयोग तथा शर्तों के पालन की दृष्टि से कभी भी भूमि पर निर्मित भवन आदि तथा परिसर के निरीक्षण का अधिकार होगा.

20. स्थानीय आवश्यकता एवं परिस्थितियों के अनुसार आवश्यक होने पर सार्वजनिक में राज्य शासन या कलेक्टर द्वारा समय- समय पर जारी आदेशों एवं निर्देशों का पालन किये जाने के लिए कंपनी बाध्य होगी .

2865

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 जुलाई 2016

भाग 1. ]

(2) भू-अर्जन कार्यवाही से पूर्व यह भी देख लिया जावे कि यदि किसी अधिसूचित क्षेत्र के ग्रामों में भूमिस्वामी हक की भूमि अर्जित की जा रही है तो ग्राम सभा की बैठक नियमानुसार की जाकर एवं ग्राम सभा की सहमति प्राप्त करने के पश्चात् ही यह अनुमति प्रभावशील होगी इसके ही इस परिस्थिति में वैकल्पिक भूमि क्रय कर देने की कार्यवाही की जायेगी.

(3) भू- अर्जन कार्यवाही प्रारम्भ करने के पूर्व यह भी देख लिया जाये कि प्रस्तावित परियोजना में वन अभ्यारण्य क्षेत्र (सेंच्यूरी ) का कोई हिस्सा तो नहीं आ रहा है . यदि ऐसा होता है तो उस हेतु विधि द्वारा स्थापित सक्षम अनुमति ली जाना होगी.

(4) कंपनी से भू-अर्जन अधिनियम , 1894 की धारा 41 के प्रावधानों के अनुसार करारनामा निष्पादित कराया जाये, जिसमें उपरोक्त शर्तों का भी समावेश किया जावे.

(5) भू-अर्जन की प्रक्रिया एवं अन्य कार्यवाहियों बाबत् शासन द्वारा समय - समय पर जारी दिशा- निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाये.

दो साक्षियों की उपस्थिति में पक्ष क्र. 1 राज्य शासन की ओर से कलेक्टर, जिला सिवनी एवं पक्ष क्र. 2 की ओर से श्री संजीव मेंदीरत्ता, डायरेक्टर, झाबुआ पॉवर लिमिटेड, जिला सिवनी द्वारा हस्ताक्षरित कर यह अनुबंध- पत्र साक्षियों के समक्ष लिखित हस्ताक्षरित एवं निष्पादित किया गया है.

पक्ष क्र. 1

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, साक्षियों के हस्ताक्षर (पूरा नाम, पिता का नाम एवं पूरा पता)

साक्षी क्र. 1 हस्ता./- (मोहित श्रीवास्तव ) S/o श्री आर. के . श्रीवास्तव राजुल टाउनशिप टिल्हेरी , जबलपुर.

हस्ता./- (धनराजू एस) कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश सिवनी , राजस्व विभाग , जिला सिवनी ( म . प्र. )

हस्ता./- (संजीव मेंदीरत्ता) डायरेक्टर मेसर्स झाबुआ पावर लिमिटेड जिला सिवनी ( म. प्र. )

साक्षी क्र. 2 हस्ता./- (आशीष मिश्रा ) S/o श्री अरविंद मिश्रा यश लाज के सामने टिकोस पार्क सिवनी (म. प्र. ) 2866

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 जुलाई 2016

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

पन्ना, दिनांक 28 जून 2016

प्र. क्र. 111 - अ- 82 - वर्ष 2015-16.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में) (2)

(4)

(3)

मुड़वारी

(1) पन्ना गुनौर

एवं शासकीय भूमि रकबा 0.800 है. निजी भूमि रकबा 14.359 है. कुल रकबा 15.159 है.

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

संभाग , पवई. कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन

अन्तर्गत माइनर नहर निर्माण कार्य हेतु. पवई मध्यम सिंचाई परियोजना (2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पवई के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 118- अ-82- वर्ष 2015-16.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)

(4)

(3)

पवई

(1) पन्ना

(2) पवई

निजी भूमि रकबा 17.384 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.038 है. कुल रकबा 17.422 है .

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, पवई.

(6) पवई मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पवई के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 117- अ- 82 - वर्ष 2015-16.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने 2867

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 जुलाई 2016

भाग 1 ]

की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में) (2)

(3)

(4) (1)

पन्ना पवई

हिनौता निजी भूमि रकबा 1.813 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.013 है. कुल रकबा 1.826 है.

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

पवई मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पवई.

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पवई के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 1.19- अ- 82 - वर्ष 2015-16 - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने कीसंभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकरं और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)

(4) (1) पन्ना

(2) पवई

(3) बिरसिंहपुर निजी भूमि रकबा 1.875 है. एवं शासकीय भूमि

रकबा 0.013 है. कुल रकबा 1.888 है.

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

पवई मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पवई.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पवई के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शिव नारायण सिंह चौहान , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 8 जुलाई 2016

क्र. 1764 - प्रशा.- भू-अर्जन-2014. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची में खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूचित खाने के ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ. चूंकि उक्त माइनर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत 2868

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 जुलाई 2016

सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का वर्णन

ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(4)

(3)

(2)

(1)

1.92

बनपरा

सतना

रामपुर बाघेलान

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग क्र . 2, सतना (म. प्र. ) .

बाणसागर परियोजना के पुरवा मुख्य नहर के अंतर्गत निकलने वाली महिदलकला वितरक नहर कीशाखा नहर कंदवा में आने वाली भूमि के लिए तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन .

(2) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव , राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 1766- प्रशा.- भू-अर्जन- 2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची में खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि- अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूचित खाने के ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. चूंकि उक्त माइनर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिकं समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमिका वर्णन

ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(4)

(3)

(2)

(1)

2.88 सतना

कंदवा

रामपुर बाघेलान

(

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की धारा द्वारा प्रधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग क्र. 2 , संतना (म. प्र. ) .

बाणसागर परियोजना के पुरवा मुख्य नहर के अंतर्गत निकलने वाली महिदलकला वितरक नहर की शाखा नहर कंदवा में आने वाली भूमि के लिए तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव , राजस्व विभाग , जिला रीवा के. कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .

क्र. 1768 - प्रशा . - भू-अर्जन -2014 . - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची में खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि- अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूचित खाने के ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता भाग 1 ]

2869

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 जुलाई 2016

हूं. चूंकि उक्त माइनर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(3)

(4) (2)

(1)

2.88 सतना

मझियार

रामपुर बाघेलान

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन

धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग क्र. 2, सतना (म. प्र. ).

बाणसागर परियोजना के पुरवा मुख्य नहर के अंतर्गत निकलने वाली महिदलकला वितरक नहर की शाखा नहर कंदवा में आने वाली भूमि के लिए तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

(2) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 1770- प्रशा . - भू-अर्जन- 2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची में खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूचित खाने के ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. चूंकि उक्त माइनर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

भूमिका वर्णन

ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(4) 7.20 (1). सतना

(3) देवमऊ दलदल

(2) रामपुर बाघेलान

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 11 की धारा द्वारा प्रधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग क्र. 2, सतना (म. प्र. ) .

(6) बाणसागर परियोजना के पुरवा मुख्य नहर के अंतर्गत निकलने वाली महिदलकला वितरक नहर की शाखा नहर कंदवा में आने वाली भूमि के लिए तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

(2) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव , राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , के. पी. राही, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर , जिला रीवा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 13 जुलाई 2016

क्र. 222 - भू- अर्जन-2016 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत हो गया है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना [भाग 1 2870

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 जुलाई 2016

है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता अधिकारी अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा को ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं.

चूंकि, भूमि भूमिस्वामियों द्वारा उक्त भूमियों के बदल वर्तमान भू- अधिग्रहण अधिनियम, 2014 के नियमों एवं शर्तों के अधीन मुआवजा प्राप्त करने हेतु सहमत है. अतः इस कारण अधिनियम की धारा 4 के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण की आवश्यकता नहीं है , और इस कारण अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

जिला

धारा 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(6)

(4)

(5)

(2)

(3)

(1)

0.053

बोदा

रीवा

हुजूर

कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग रीवा.

रीवा जिले के बोदाबाग करहिया मण्डी मार्ग में बीहर नदी पर उच्चस्तरीय पुल निर्माण.

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , राहुल जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला होशंगाबाद, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

होशंगाबाद, दिनांक 14 जुलाई 2016

प्र. क्र. 01 - अ - 82-2015-16-19413 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है अतः भू- अर्जन एवं पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक तीस, सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा 1 के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 11 एवं 12 का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील

नगर/ग्राम

जिला

धारा 11 की उपधारा ( 1 ) एवं ( 12) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (4)

(3)

(2)

(1)

कोठा

5.564

इटारसी

होशंगाबाद

अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , इटारसी.

बागरातवा स्टेशन से सोनतलाई स्टेशन तक नई रेल बड़ी लाईन के दौहरीकरण परि- योजना हेतु रेल्वे विभाग के लिये ग्राम कोठा की निजी भूमि का अर्जन.

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता- बागरातवा स्टेशन से सोनतलाई स्टेशन तक नई रेल बड़ी लाईन के दौहरीकरण परियोजना हेतु रेल्वे विभाग के लिये ग्राम कोठा की निजी भूमि का अर्जन.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी इटारसी के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संकेत भोंडवे , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

2871 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 जुलाई 2016

कार्यालय , कलेक्टर, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सिवनी, दिनांक 14 जुलाई 2016

प्र. क्र. 310 - जि.भू.अ. - 2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 11 के अन्तर्गत व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का विवरण

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

क्षेत्रफल अर्जित

जिला

धारा 11 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

तहसील/ रा. नि. म.

L

ग्राम / प. ह. नं. /ब. नं.

रकबा (हे. में) (4) 0.33 हे.

(1) सिवनी

(3) पनवास प.ह.नं. 77

(6) धपारा पिपरिया मार्ग निर्माण हेतु.

(5) कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग भ. स. संभाग क्रमांक 1 सिवनी.

(2) सिवनी रा. नि. म. धपारा (गंगेरूआ)

( 2 ) भूमि का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन ( Detail Project Report) DPR का निरीक्षण कार्यालय ( भू- अर्जन ) अधिकारी , जिला सिवनी में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, धनराजू एस. , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला अनूपपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

अनूपपुर, दिनांक 18 जुलाई 2016

प्र. क्र. एफ- 22-6-2015-16-ल. सिं.- 31-234, दिनांक 23-02-16.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्र. 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

तहसील

धारा 11 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हे. में. )

(3 )

(6) (1)

(2)

(5)

(4) निजी भूमि रकबा

60.491

बोदा

पुष्पराजगढ़

अनूपपुर

भू-अर्जन अधिकारी , जिला-अनूपपुर (म. प्र.) .

समरार जलाशय योजनान्तर्गत बांध , स्पिल चैनल एवं डूब क्षेत्र.

योग .. 60.491 [भाग 1 2872

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 जुलाई 2016

(6)

(5)

(4)

(3)

(1) (2)

1.138

बोदा

पुष्पराजगढ़

अनूपपुर

2.400

समरार जलाशय योजनान्तर्गत नहर कार्य हेतु.

खुर्सी

भू-अर्जन अधिकारी, जिला- अनूपपुर (म. प्र.) .

2.413

महोरा

2.450

पालाडोंगरी

1.181

कस्तूरी

योग 9.582 70.073

कुल योग .

शासकीय भूमि रकबा

2.808

बोदा

पुष्पराजगढ़

अनूपपुर

भू-अर्जन अधिकारी, जिला- अनूपपुर (म. प्र.) .

समरार जलाशय योजनान्तर्गत बांध, स्पिल चैनल एवं डूब क्षेत्र.

योग 2.808

72.881

महायोग

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग अनूपपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. एफ- 22-6-2015-16-ल. सिं.- 31-234, दिनांक 23-02-16.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खानें ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्र. 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम

तहसील

जिला

धारा 11 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हे. में. )

(6)

(5)

(2)

(3)

(1)

(4) निजी भूमि रकबा

पुष्पराजगढ़

अनूपपुर

भू-अर्जन अधिकारी, जिला-अनूपपुर (म. प्र.) .

झिलमिला मेडियारास फरहदा

झिलमिल जलाशय योजना अन्तर्गत बांध, स्पिल चैनल एवं डूब क्षेत्र.

60.775 19.275 10.093 योग .. 90.143

पुष्पराजगढ़ झिलमिला

अनूपपुर

फरहदा

भू-अर्जन अधिकारी , जिला-अनूपपुर (म. प्र. ) .

झिलमिल जलाशय योजना अन्तर्गत नहर कार्य हेतु.

1.334 3.188 7.197

6.195

0.947

कछराटोला बीजापुरी नं . 1 पालाडिगवार

योग .. 18.861 109.004

कुल योग ..

शासकीय भूमि का रकबा

पुष्पराजगढ़

अनूपपुर

झिलमिला मेडियारास

11.308 2.568

(म. प्र. ) . भू-अर्जन अधिकारी , जिला-अनूपपुर झिलमिल जलाशय योजना अन्तर्गत बांध, स्पिल चैनल एवं डूब क्षेत्र.

योग .. 13.876 122.88

महायोग ..

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यापालन यंत्री , जल संसाधन संभाग अनूपपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नरेन्द्र सिंह परमार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

2873

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 जुलाई 2016

भाग 1 ]

राजस्व विभाग

कार्यालय , कलेक्टर, जिला टीकमगढ़, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

टीकमगढ़ , दिनांक 6 जुलाई 2016

प्र. क्र. 05- अ-82- भू-अर्जन- 2014-15. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके लिए यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- टीकमगढ़

(ख) तहसील-टीकमगढ़

(ग) नगर/ग्राम- मऊघाट

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.380 हेक्टेयर.

भूमि का खसरा

भूमि स्वामी का

नम्बर

(हेक्टर में) नाम

अर्जित रकबा (3)

(2)

(1)

0.380

10 (सिंचित)

सुरेन्द्र कुमार तनय

गनेश बिहारी जाति

कायस्थ.

कुल .0.380 (2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- लोक निर्माण विभाग सेतु परियोजना संभाग , सागर.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर, भू- अर्जनं कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी , टीकमगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, प्रियंका दास, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभांग रीवा , दिनांक 15 जुलाई 2016

क्र. 1774- प्रशा.भू-अर्जन- 2016.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील- हुजूर

(ग) नगर/ग्राम- भिटवा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.338 हेक्टेयर .

अर्जित रकबा (हेक्ट. में)

(2)

खसरा नम्बर (1)

अ-निजी पट्टे की भूमि

0.051

17

0.024

18

0.281

19/1

0.046

19/2

0.041

20

0.121

27

28

0.145

0.004

29

0.168

30

0.032

31

0.016

34

35

0.121

0.032

52

53

0.045

0.041

54

0.012

55

0.046

69

70

0.004

71-

0.041

0.041

72

0.128

73

74

0.061

0.041

75

0.004

76

0.020

111

0.040

112

0.028

113 2874

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 जुलाई 2016

(2)

(1)

0.024

114

115

0.012

0.012

116

0.041

122

0.041

123

124

0.021

0.024

131

132

0.041

0.036

134

0.036

136

0.016

139

0.053

142

0.004

144

0.004

145

0.004

146

0.004

147

0.177

148

0.004

149

150

0.028

0.004

151

0.021

156

0.008

158

0.069

159

0.020

160

2.338

योग

ब-शासकीय भूमि

निरंक

निरंक

योग अ+ब

योग 2.338

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अंतर्गत " पुरवा नहर की चचाई वितरक नहर की भिटवा सबमाइनर नहर का निर्माण कार्य में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1776- प्रशा.- भू-अर्जन-2016. - चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील- हुजूर

(ग ) ग्राम- विसार

(घ) क्षेत्रफल लगभग- 0.113 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(1)

(2)

अ-निजी पट्टे की भूमि

1

0.042

0.071

8

योग .. 0.113

ब-शासकीय भूमि

निरंक

निरंक

योग अ +ब

योग . 0.113

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अंतर्गत " पुरवा नहर की चचाई वितरक नहर की भिटवा सबमाइनर नहर का निर्माण कार्य में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 1778- प्रशा.- भू-अर्जन-2016. - चूंकि, राज्य शासन को इंस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2 ) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील- सेमरिया भाग 1 ]

2875

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 जुलाई 2016

(ग) ग्राम- मोहरवा कोठार

(घ) क्षेत्रफल लगभग -0.153 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में )

(2)

(1)

अ-निजी पट्टे की भूमि

0.105

0.008

982

0.032

0.008

970 971 983

योग .. 0.153

ब-शासकीय भूमि

निरंक

निरंक

योग अ +ब

योग 0.153

( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अंतर्गत " पुरवा नहर की चचाई वितरक नहर कीमोहरवा सबमाइनर नं. 2 का निर्माण कार्य में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक , भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 1780- प्रशा.- भू-अर्जन- 2016.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2 ) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील- सेमरिया

(ग) ग्राम-मटीमा

(घ) क्षेत्रफल लगभग- 0.112 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में )

(1)

(2) अ-निजी पट्टे की भूमि

650 0.112 योग .. 0.112

(1)

(2)

ब-शासकीय भूमि

निरंक

निरंक

योग अ +ब

योग . 0.112

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अंतर्गत " पुरवा नहर की चचाई वितरक नहर की बरौं टेल माइनर का निर्माण कार्य में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 1782 - प्रशा.- भू-अर्जन-2016. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2 ) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत , इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील- हुजूर

(ग) ग्राम- खम्हरिया

(घ) क्षेत्रफल लगभग- 0.101 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में )

(1) (2) अ-निजी पट्टे की भूमि 44 0.101 योग ...0.101

ब-शासकीय भूमि

निरंक

निरंक

योग अ +ब

योग 0.101

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अंतर्गत " पुरवा नहर की चचाई वितरक नहर की खम्हरिया टेल माइनर नहर का निर्माण कार्य में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

2876

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 जुलाई 2016

क्र. 1784- प्रशा .- भू-अर्जन-2016. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- रीवा

(ख) तहसील-सेमरिया

(ग) ग्राम- मोहरवा पवाई

(घ) क्षेत्रफल लगभग- 0.129 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

अ-निजी पट्टे की भूमि

(1) 134 0.061

0.012

1123

0.056

1124

योग 0.129

ब-शासकीय भूमि

निरंक

निरंक

योग अ +ब

योग .. 0.129

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अंतर्गत " पुरवा नहर की चचाई वितरक नहर की मोहरवा ' सबमाइनर नं. 01 व मोहरवा सबमाइनर नं. 02 का निर्माण कार्य में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है..

क्र. 1786- प्रशा.- भू-अर्जन-2016 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन , पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- रीवा

(ख) तहसील- सेमरिया

(ग) ग्राम-कपसा

(घ) क्षेत्रफल लगभग-0.084 हेक्टेयर.

अर्जित रकबा

खसरा नम्बर

(हेक्टेयर में)

(2)

(1)

अ-निजी पट्टे की भूमि

0.004

681

0.012

686

0.064

727

0.004

728

योग .. 0.084

ब-शासकीय भूमि

निरंक

निरंक

योग अ +ब

0.084

योग ..

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अंतर्गत " पुरवा नहर की चचाई वितरक नहर की कपसा टेल माइनर का निर्माण कार्य में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, के. पी. राही, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग सतना, दिनांक 29 जून 2016

क्र. 296- भू-अर्जन-2016. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 संशोधन 2877

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 जुलाई 2016

भाग 1 ]

(क्रमांक एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन (म. प्र. शासन/निजी खाता) (क) जिला-सतना

(ख) तहसील-नागौद

(ग) नगर/ ग्राम- उजनेही

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.058 हेक्टर.

खसरा सर्वे नं.

अधिग्रहित क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(2)

(1)

0.011

531/1

0.036

538

0.011

531/2

0.058

निजी खाता भूमि योग रकबा..

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- ललचहा, मढ़ा, खमरेही, उजनेही , हरदुआ मार्ग का मजबूतीकरण एवं उन्नतीकरण का कार्य.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर (भू-अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. 297- भू-अर्जन- 2016.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 2013 संशोधन (क्रमांक एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन (म. प्र. शासन/निजी खाता) (क) जिला- सतना

(ख ) तहसील- नागौद

(ग ) नगर/ ग्राम- इटमा उबारी

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.704 हेक्टर .

खसरा सर्वे नं.

अधिग्रहित क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2).

(1)

0.704

105/3

निजी खाता भूमि योग रकबा.. 0.704

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- ललचहा, मढ़ा , खमरेही , उजनेही, हरदुआ मार्ग का मजबूतीकरण एवं उन्नतीकरण का कार्य.

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

सतना, दिनांक 18 जुलाई 2016

क्र. 334- भू-अर्जन- 2016.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 संशोधन (क्रमांक एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन (म. प्र. शासन/निजी खाता ) (क) जिला-सतना

(ख) तहसील- नागौद

(ग) नगर/ग्राम- सडवा

(घ) क्षेत्रफल-22.037 हेक्टर.

खसरा नं.

प्रभावित रकबा (हे . में. )

वर्ग फिट

सिंचित असिंचित (2)

0.258

4.253

47/1क 47/1ख 48/1क/1 (1) 48/1क/2/ 1 48/16/2/2 48/1क/2/3 48/1/ख/1

0.105

103

102/1

0.004

102/2

0.209

104

0.115

0.009

0.105

105/1/2 105/2 105/1/1

106

0.199

107/1

0.081

1.160

107/2

0.251

108

0.073

109/2

110

0.502

0.173

111

0.059

112/1

0.028

2998 112/2

2998

0.028

112/3

0.028

2998 112/4

0.028

2998 112/5

0.028

2998 112/6

0.028

2998 112/7 2878

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 जुलाई 2016

(2)

(1)

0.028

2998 112/8

0.028

2998 112/9

0.028

2998 112/10

0.028

2998 112/11

2998

0.028

112/12

2998

0.028

112/13

0.028

2998 112/14

0.028

2998 112/15

0.028

2993 112/16

0.027

2993 112/17

0.007

762 112/18

0.027

2993 112/19

0.027

112/20

2993

738 112/21

0.007

2993 112/22

0.027

0.502

113

0.251

114

0.554

115

0.538

117/1

0.022

117/2

0.024

117/3

1960

0.018

117/4

2100

0.019

117/5

2590

0.024

117/6

0.026

117/7

0.026

2800 117/8

0.009

1000 117/9

2100

0.019

117/10

1400

0.013

117/11

2590

0.024

117/12

2640

0.024

117/13

0.018

2000 117/14

2640

0.024

117/15

1100

0.010

117/16

0.026

2800 117/17

1050

0.009

117/18

1000

0.009

117/19

1250

0.011

117/20

1000

0.009

117/21

2480

0.023

117/22

1600

0.015

117/23

1600

0.015

117/24

0.018

2000 117/25

2380

0.022

117/26

(2)

(1)

2000 117/27

0.018

3000

0.028

117/28

1000 117/29

0.009

1200 117/30

0.011

2049 117/31

0.019

0.018 1999.5 117/32

1050.0 117/33

0.009

1155.0

0.011

117/34

2940.0

0.027

117/35

2940.0

0.027

117/36

2800.0 117/37

0.026

2940.0

0.027

117/38

2870.0

0.026

117/39

2870.0

0.026

117/40

1470.0

0.013

117/41

1995.0

0.018

117/42

1015.0

0.010

117/43

1119.0

0.010

117/44

0.052

118

1.181

119

0.063

120

121/1

0.889

0.837

122/3

0.668

123/1

124

0.063

0.372

125/1

127/1

0.074

0.209

127/2

0.055

135

136

0.278

0.021

129/1

129/2

0.068

0.008

175/1

175/2

0.008

0.008

175/3

0.008

175/4

0.063

176

0.055

181

185/1

0.037

187/1

0.104

0.022

187/2

2376.0

1188.0 187/3

0.011

187/4

0.026 2866.0

1479.0 187/5

0.013 2879

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 जुलाई 2016

भाग 1 ]

(2)

(1)

1204.0

0.011

187/6

2349.0

0.022

187/7

2496.0

0.014

187/8

2784.0

0.026

187/10

2479.0

0,023

187/11

2552.0

0.023

187/12

1406.0

0.012

187/13

2250.0

0.021

187/14

2768.0

0.025

187/15

2610.0

0.024

187/16

0.021

188

0.020

189

1406.0

0.013

187/9

0.031

95

0.596

96/2

0.441

99

0.011

30/1/2

0.015

30/1/3

0.298

31/1/2

0.066

31/1/3

1230.0

0.011

35/2/2

2697.0

0.025

35/2/5

2739.0

0.025

35/2/6

2788.0

0.026

35/2/7

996.0

0.009

35/2/3

996.0

0.009

35/2/4

0.008

35/2/8

0.017

36/2/7

2832.0

0.024

36/2/8

2760.0

0.023

36/2/9

998.0

0.009

36/2/6

0.018

1992.0 36/2/2

0.006

36/2/5

0.003

36/2/4

0.003

36/2/3

0.282

28/1/क/1/1

1500.0

0.014

186/2

1170.0

0.011

186/4

1100.0

0.010

186/1

1430.0

0.013

186/6

2500.0

0.023

38/1/2

2000.0

0.018

38/1/3

2475.0

0.023

33/2/2

(2)

(1)

24185.0

0.022

33/2/3

24185.0

0.022

33/2/4

2475.0

0.022

33/2/5

1237.0

0.011

33/2/6

2475.0

0.023

33/2/7

2418.0

0.022

33/2/8

2475.0

0.023

33/2/9

2418

0.022

33/2/10

2675

0.023

33/2/11

2418

0.022

33/2/12

1875

0.017

33/1/2/3

2625

0.024

33/1/2/4

1875

0.017

33/1/2/5

1875

0.017

33/1/2/6

1875

0.017

33/1/2/7

1950

0.017

33/1/2/8

2625

0.024

33/1/2/9

1875

0.017

33/1/2/10

0.133

34/2

0.600

128/1 क/1/1

128/1/1/1/1/1

128/1/1/1/1/3

128/1/1/1/2

128/1/1/1/3

128/1 क/1/2/क/1/1

128/1 क/1/2/2 /1/2

128/1 क/1/2क/2

128/1 क/1/2क/3

128/ 1क/1 /2 ख/1 / 1

128/1 क/1 /2 ख /1 /2

128/1क/1/3/6

128/1 क/1 /2ख/2

128/1 क/1 /2 ख/3

128/1 क/1 /2ख/4

128/ 1क/1 /2ख/5

128/1 क/1 /2ख/6

128/1क/1/3/1

128/1 क/1/3/2

128/1 क/1/3/3

128/1क/1/3/4

128/1 क/1/3/5

128/1 क/1/3/7

128/ 1 क/1/3/8

128/1 क/2 2880

(2) (1)

128/1ख

128/2/1

128/2/2

128/3/1

128/3/2

134/1

134/2/1

134/2/2

134/2/3

134/2/4

0.482 134/2/5

134/2/6

134/2/7

134/2/8

134/2/9

134/2/10

134/2/11

134/2/12

134/2/13

134/2/15

134/2/16

134/2/17

134/2/18

134/2/21

134/2/22

134/2/23

134/2/24

134/2/25

134/2/26

134/2/27

134/2/27/2

134/2/28

134/2/29

134/2/30

134/2/31/1

134/2/31/2

134/2/32

0.028 123/2

0.028 125/2

0.028 123/3

0.028 125/3

0.028 123/4

0.027 127/1/1

0.027 127/1/2

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 जुलाई 2016

(2)

(1)

0.027

127/1/3

0.027

127/1/4

0.027

127/1/5

0.458

121/2/1

0.458

121/2/2

0.481

98

0.178

116

0.020 2200 38/1/4

2200

0.020

38/1/5

1500

0.014

38/1/6

2100

0.019

38/1/7

0.028 3000 38/1/8

1900

0.017

38/1/9

2400

0.022

38/1/10

0.022 2400 38/1/11

0.028

38/1/1

0.021

122/2/1

0.021

0.042

122/3

0.042

122/1

0.003 350 32/2/2

0.010 1100 32/2/3

1000

0.009

32/2/4

350

0.003

32/2/5

0.020

208

4.825

कुल प्रभावित रकवा (हे. ) 17.212

कुल प्रभावित रकवा ( हे. ) 22.037

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए अर्जन आवश्यक है- ललितपुर- सतना-रीवा- सिंगरौली, महौबा- खजुराहो (541 कि. मी. ) नई बड़ी रेलवे लाइन निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर (भू-अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है .

क्र. 335- भू-अर्जन- 2016.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 संशोधन (क्रमांक एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यक है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन (म. प्र. शासन/निजी खाता ) (क) जिला-सतना

(ख ) तहसील- नागौद भाग 1 ]

(ग) नगर/ग्राम- मढ़ा

(घ) क्षेत्रफल-2.129 हेक्टर.

खसरा नं.

(हेक्टर में) (2) अर्जित रकबा (1)

0.010 416

0.100 417

0.011 428

0.010 429

0.010 454

0.125. 456

0.042 458

0.314 459/1

0.136 457

0.021 459/2

0.015 460

0.150 461/1

0.006 462/1

0.090 461/1

0.005 461/2

0.052 466/1

0.031 467/1

0.004 464

0.021 466/2

0.031 467/2

0.010 468

0.021 469/1

0.052 470/1

0.140 471

0.027 469/2

0.026 470/2

0.124 475/1/1

0.025 475/1/2

0.026 475/1/3

0.025 475/1/4

0.010 463

0.459 नोट.-431 खसरा नं. का 0.178 हे. एवं 461 का 0.270 एवं 462 का 0.011 हे . रकवा भी प्रभाधित होता है रामजस पिता अयोध्या प्रसाद ब्रा. रामखेलावन जगदीश पिता गंगा प्रसाद ब्रा. का मढ़ा एवं कृष्ण पिता रामाधार ब्रा. सा . मढ़ा का काबिज है. रिकार्ड में नाम नहीं है जबकि ये आराजी पर उपरोक्त सभी की भूमि स्वामी का आराजी का है.

2.129

योग

2881

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 जुलाई 2016

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए अर्जन आवश्यक है.-ललितपुर -सतना-रीवा-सिंगरौली, महौबा खजुराहो (541 कि. मी. ) नई बड़ी रेलवे लाइन निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर ( भू-अर्जन ) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नरेश पाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कटनी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग कटनी, दिनांक 15 जुलाई 2016

प्र. क्र. 15- अ-82-2015-16.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया गया है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- कटनी

(ख ) तहसील- कटनी

(ग) ग्राम- गनियारी , प.ह.नं. 46

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.07 हेक्टेयर.

खसरा नं.

रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

0.07

(1) 596, 597

योग 0.07

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- जलमग्नीय पुल के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी , कटनी में किया जा सकता है.

(4) प्रकरण में समुचित सरकार प्राधिकृत कलेक्टर , कटनी के द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 22 जून 2015 के द्वारा भू-अर्जन अधिनियम 2013 के अध्याय II तथा III के प्रावधानिक कार्यवाही से विमुक्त किये जाने के कारण सामाजिक समाघात कारक कार्यवाही एवं कुटुम्बों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन का सार प्रकाशन नहीं किया जा रहा है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अमरपाल सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

2882

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 जुलाई 2016

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

Jabalpur , the 4th July 2016

No. 672 - Confdl . - 2016 - II - 15-36-99-2016 .-The Madhya Pradesh State Judicial Academy, High Court of Madhya Pradesh , Jabalpur is conducting two days Work- shop on- Labour Laws for the Presiding Officers of the Labour Judiciary on 23rd July 2016 & 24th July 2016 in the Academy. Officers , whose names and postings figure in the endorsement , are directed to attend the afore- saidWorkshop.

Conditions for the Workshop :-

1. Barring exceptional circumstances , the participants nominated for the Workshop shall not pray for adjustment .

2. The participants are directed to arrange their Board Diaries in such a manner that no case is listed on the dates on which they are directed to attend this Workshop . If cases have already been fixed for the same dates , summons should not be issued . However, if summons have already been issued, the parties should be informed about the change in dates .

3. The participants shall report by 9.30 a. m . on 23rd July 2016 in the Lecture Room of Madhya Pradesh State Judicial Academy Building , Jabalpur.

4. The participants shall come soberly dressed during the entire duration of the Workshop .

5. T. A. & D. A. of the participants is reimbursable only as per Government Rules .

6. The Academy shall endeavour to make best possible arrangements for reception , lodging and boarding of the participants in the Guest House of the Academy.

The participants arriving a day earlier or at hours other than those mentioned above or by a different mode of conveyance , may inform the Academy to Shri Pramod Kumar Chaturvedi, A.G. I on Mobile No. 08878747939 or to Shri Gyan Prakash Tekam , A. G. III on Mobile No. 09685346957 or to Shri Pramod Kushwaha , A. G. III on Mobile No. 09713717147 at least a day in advance , so that proper arrangement for their reception may be made. It may however be noted that it may not be possible for the Academy to make arrangement for carriage of participant's luggage to the parked vehicles . The Participants of the Workshop will be provided with a vehicle at the Main Entrance of Railway Station (Platform No. 1 only) according to their programme .

7. The Guest House of the Academy is located on the second and third floors of the MPSJA building . At present the lift is not functional . The participants are , with prior intimation to theAcademy,free to stay at the accommodation of their choice . In such a case the participants shall be entitled to T. A. & D. A. as per rules . However, it would not be possible for the Academyto make arrangements for pick up from and drop back to such place .

8. The accommodation in the Guest House of the Academy shall be available to the participants a day prior to the commencement of the Workshop and upto 10.00 a. m. on the succeeding day of the end of Workshop .

9. The participants shall be provided with tea , breakfast, lunch and dinner during the period of stay for the Workshop , free of charge . Jabalpur , the 5th July 2016

No. 676- Confdl . -2016 - II - 3-1-2016 .- The Madhya Pradesh State Judicial Academy, High Court of Madhya Pradesh , Jabalpur is conducting two days Workshop on- Juvenile Justice ( Care & Protection of Children) Act, 2015 for Principal Magistrates , Juvenile Justice Boards on 16 July 2016 & 17 July 2016 in the Acad- emy, Judges , whose , names and postings figure in the endorsement , are directed to attend the aforesaid Work- shop.

Conditions for the Workshop :-

1. Barring exceptional circumstances , the paticipants nominated for the Workshop shall not pray for adjustment .

2. The Participants are directed to arrange their. Board Diaries in such a manner that on case is listed on the dates on which they are directed to attend this Workshop . If cases have already been fixed for the same dates , summons should not be issued. However, if summons have already beenissued, the parties should be informed about the change in dates .

3. The participants shall report by 9.30 a. m . on 16th July 2016 in the Lecture Room of Madhya Pradesh State Judicial Academy Jabalpur.

4. The participants shall come soberly dressed during entire duration of the Workshop.

5. T. A. & D. A. of the participants is reimbursable only as per Government Rules .

भाग 1 ]

6. The participants may bring Laptop , Computers or external storage device with them if they find it beneficial .

7. The Academy shall endeavour to make best possible arrangements for reception , lodging and boarding of the participants in the Guest House of the Academy.

The participants arriving a day earlier or at hours other than those mentioned above or by a different mode of conveyance , may inform the Academy to Shri Gyan Prakash Tekam , A. G. III on Telephone No. 0761-2628679 or to Shri Pramod Kushwaha , A. G. III on Mobile No. 09713717147 or to Shri Pramod Kumar Chaturvedi , A. G. I on Mobile No. 08878747939 at least a day in advance , so that proper arrangement for their reception may be made. It may however be noted that it may not be possible for the Academy to make arrangement for carriage of participant's luggage to the parked vehicles . The judicial officers included in the training programmes will be provided with a vehicle at the Main Entrance of Railway Station (Platform No. 1 only ) according to their programme .

8. The Guest House of the Academy is located on second and third floors of MPSJA building . At present the lift is not functional . The participants are, with prior intimation to the Academy, free to stay at the accommodation of their choice . In such a case the participants shall be entitled to T. A. & D. A. as per rules . However, it would not be possible for the Academy to make arrangement for pick up from and drop back to such place.

9. The accommodation in the Guest House of the Academy shall be available to the participants only from 3.00 p.m. onwards on the preceding day of commencement of training and upto the end of training .

However, accommodation shall be made available from the preceding day of training to 10.00 a. m. of the succeeding day of training only to those participants who are not able to arrive in the hours mentioned above due to non- availability of proper train/ bus facility from their respective places of posting .

10. The participants shall be provided with tea , breakfast , lunch and dinner during their period of stay for the Workshop , free of charge .

No. 678 - Confdl . - 2016 - II - 3-1-2016 .-The Madhya Pradesh State Judicial Academy , High Court of Madhya Pradesh , Jabalpur is conducting a day long Refresher Course on-Juvenile Justice ( Care & Protection of

2883

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 जुलाई 2016

Children) Act, 2015 for Principal Magistrates , Juvenile Justice Boards on 17th July 2016 in the Academy, Judges , whose , names and postings figure in the endorsement , are directed to attend the aforesaid Course .

Conditions for the Course :-

1. Barring exceptional circumstances , the participants nominated for the course shall not pray for adjustment .

2. The Participants are directed to arrange their Board Diaries in such a manner that no case is listed on the dates on which they are directed to attend this course . If cases have already been fixed for the same dates , summons should not be issued. However, if summons have already been issued, the parties should be informed about the change in dates .

3. The participants shall report by 9.30 a. m. on 17th July 2016 in the Lecture Room of Madhya Pradesh State Judicial Academy Jabalpur.

4. The participants shall come soberly dressed during entire duration of the Course 5. T. A. & D. A. of the participants is reimbursable only as per Government Rules .

6. The participants may bring Laptop, Computers or external storage device with them if they find itbeneficial .

7. The Academy shall endeavour to make best possible arrangements for reception , lodging and boarding of the participants in the Guest House of the Academy.

The participants arriving a day earlier or at hours other than those mentioned above or by a different mode of conveyance , may inform the Academy to Shri Gyan Prakash Tekam , A. G. III on Telephone No. 0761-2628679 or to Shri Pramod Kushwaha, A. G. III on Mobile No. 09713717147 or to Shri Pramod Kumar Chaturvedi , A. G. I on Mobile No. 08878747939 at least a days in advance , so that proper arrangement for their reception may be made . It may however be noted that it may not be possible for the Academy to make arrangement for carriage of participant's luggage to the parked vehicles . The Judicial Officers included in the training Programmes will be provided with a vehicle at the Main Entrance of Railway Station (Platform No. 1 only ) according to their programme .

8. The Guest House of the Academy is located on second and third floors of MPSJA building . At present the lift is not functional . The participants [ भाग 1 2884

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 जुलाई 2016

a. m . of the succeeding day of training only to those participants who are not able to arrive in the hours mentioned above due to non- availability of proper train/bus facility from their respective places of posting .

are, with prior intimation to the Academy, free to stay at the accommodation of their choice . In such a case the participants shall be entitled to T. A. & D. A. as per rules . However , it would not be possible for the Academy to make arrangement for pick up from and drop back to such place.

10. The participants shall be provided with tea, breakfast lunch and dinner during their period of stay for the Course, free of charge .

11. The participants shall bring article/judgment/ order for presentation to share best practice observed by them.

9. The accommodation in the Guest House of the Academy shall be available to the participants only from 3.00 p . m . onwards on the preceding day of commencement of training and upto the end of training.

However , accommodation shall be made available from the preceding day of training to 10.00

By order of Honble the Acting Chief Justice MANOHAR MAMTANI Registrar General .

जबलपुर, दिनांक 13 जुलाई, 2016

क्र. 710- गोपनीय - 2016- दो- 2-1-2016 ( भाग - ए) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 229 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , निम्न सारणी के स्तम्भ ( 2 ) में उल्लेखित उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी को, निम्न सारणी के स्तम्भ ( 3 ) में अंकित स्थान से स्थानांतरित कर स्तम्भ (4 ) में अंकित स्थान पर एवं स्तम्भ ( 5 ) में उल्लेखित पद पर, उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करते हैं:-

सारणी

1 क्र.

पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी (5)

कहां को (4)

नाम (2)

कहां से (3)

(1)

इंदौर

सिवनी

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश खण्डपीठ इंदौर, इंदौर की हैसियत से.

1 श्री देवेन्द्र सिंह सोलंकी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , सिवनी.

2009 एवं मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल के संशोधित ज्ञापन क्रमांक एफ- 6-1-2012- नियम- चार, दिनांक 25 सितम्बर 2012 में दिए गए प्रावधानों के अंतर्गत प्रदान की जाती है.

क्र. C- 2822- एक- 7-3-15 भाग एक. उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , मुख्यपीठ, जबलपुर तथा खण्डपीठ इन्दौर/ग्वालियर की रजिस्ट्री हेतु शनिवार दिनांक 16 जुलाई 2016 कार्यदिवस के एवज में शनिवार दिनांक 23 जुलाई 2016 को अवकाश दिवस घोषित किया जाता है .

माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, यू. एस. दुबे, रजिस्ट्रार.

गणना-पत्रक

माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, मनोहर ममतानी, रजिस्ट्रार जनरल.

17-02-2003 जबलपुर, दिनांक 8 जुलाई 2016

1. श्री अविनाश कुमार खरे, सेवानिवृत्तः प्रधान न्यायाधीश ( जिला एवं सत्र न्यायाधीश ) , कुटुंब न्यायालय , नीमच का नियुक्ति दिनांक.

2. सेवानिवृत्ति दिनांक 31-03-2016

3. नियुक्तिदिनांक ..... से दिनांक 09-03-1987 तक कुल सेवा अवधि. : लागू नहीं क्र. B-3447-दो- 3-420-80- भाग- बारह.- श्री अविनाश कुमार खरे, सेवानृिवत्त प्रधान न्यायाधीश ( जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ) , कुटुम्ब न्यायालय , नीमच को उनकी सेवानिवृत्ति दिनांक 31 मार्च 2016 को उनके अवकाश लेखे में शेष बचे अवकाश में से 97 दिवस (सन्तानबे दिवस मात्र ) के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3 ( ए) 19/03/ इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 3 ) एवं समसंख्यक पत्र क्रमांक-1734-इक्कीस ब ( एक ) , दिनांक 2 जनवरी

4. दिनांक 17-02-2003 से सेवानिवृत्ति दिनांक तक कुल सेवा अवधि. : 13 वर्ष 01 माह 14दिन.

भाग 1 ]

2885

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 जुलाई 2016

5. कालम ( 3 ) में अंकित अवधि हेतु समर्पण अवकाश की पात्रता (एक वर्ष में 15 दिन की दर से) . : निरंक

6. कालम (4 ) में अंकित अवधि हेतु समर्पण अवकाश की पात्रता (एक वर्ष में 7 दिन की दर से : 12= 6× 15 = 90 दिन 01×07-07 दिन तथा दो वर्ष में 15 दिन की दर से) .

7. कुल अर्जित अवकाश समर्पण की पात्रता. : 97 दिन

8. घटाइयेः-सेवा के दौरान लिया गया अवकाश समर्पण का लाभ. : निरंक

9. सेवानिवृत्ति पर अर्जित अवकाश समर्पण की पात्रता. : 97 दिन

(सेवानिवृत्ति दिनांक 31-03-2016 को शेष अर्जित अवकाश 197 दिन) .

क्र. B- 3450- दो- 2-27-2011 .- श्री जे. पी. माहेश्वरी , प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , बुरहानपुर को दिनांक 1 से 7 अक्टूबर 2016 तक, सात दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 30 सितम्बर 2016 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 8 से 12 अक्टूबर 2016 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .

अवकाश से लौटने पर श्री जे. पी. माहेश्वरी, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , बुरहानपुर को बुरहानपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री जे. पी. माहेश्वरी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

जबलपुर, दिनांक 8 जुलाई 2016

क्र. B- 3456-दो-2-14-2012.- श्री ए. जे. खान, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , छिन्दवाड़ा को दिनांक 4 से 8 जुलाई 2016 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 3 जुलाई 2016 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 09 एवं 10 जुलाई 2016 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री ए. जे . खान, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , छिन्दवाड़ा को छिन्दवाड़ा पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री ए. जे. खान, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. C-2781-दो- 3-420-80- भाग-बारह.- श्री मोहम्मद युसुफ मंसूरी, सेवानिवृत्त प्रधान न्यायाधीश ( जिला एवं सत्र न्यायाधीश ) , कुटुम्ब न्यायालय , सीहोर को उनकी सेवानिवृत्ति दिनांक 30 अप्रैल 2016 को उनके अवकाश लेखे में शेष बचे अवकाश में से 187 दिवस ( एक सौ सतासी दिवस मात्र ) के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3 ( ए) 19- 03- इक्कीस- ब ( एक) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(3 ) एवं समसंख्यक पत्र क्रमांक- 1734-इक्कीस ब ( एक) , दिनांक 2 जनवरी 2009 एवं मध्यप्रदेश शासन , वित्त विभाग मंत्रालय, भोपाल के संशोधित ज्ञापन क्रमांक एफ-6-1-2012- नियम- चार, दिनांक 25 सितम्बर 2012 में दिए गए प्रावधानों के अंतर्गत प्रदान की जाती है.

गणना-पत्रक

1. श्री मोहम्मद युसुफ मंसूरी सेवानिवृत्त : 12-02-1987 प्रधान न्यायाधीश ( जिला एवं सत्र न्यायाधीश ) , कुटुंब न्यायालय , सीहोर का नियुक्ति दिनांक.

2. सेवानिवृत्ति दिनांक : 30-04-2016 3. नियुक्ति दिनांक 12-02-1987 से : 22दिन दिनांक 09-03-1987 तक कुल सेवा अवधि.

4. दिनांक 10-03-1987 से : 29 वर्ष 01 माह सेवानिवृत्ति दिनांक तक कुल सेवा अवधि. 20दिन.

2886

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 जुलाई 2016

निरंक

5. कालम (3 ) में अंकित अवधि हेतु समर्पण अवकाश की पात्रता (एक वर्ष में 15 दिन की दर से) . :

6. कालम (4 ) में अंकित अवधि हेतु समर्पण अवकाश की पात्रता : 28-14 × 15-210 दिन 01×07-07 दिन (एक वर्ष में 7 दिन की दर से तथा दो वर्ष में 15 दिन की दर से) .

: 217 दिन 7. कुल अर्जित अवकाश समर्पण की पात्रता.

8. घटाइयेः-सेवा के दौरान लिया गया अवकाश समर्पण का लाभ. : 30दिन

: 187 दिन 9. सेवानिवृत्ति पर अर्जित अवकाश समर्पण की पात्रता.

(सेवानिवृत्ति दिनांक 30-04-2016 को शेष अर्जित अवकाश 240+ 14दिन).

जबलपुर , दिनांक 11 जुलाई 2016

क्र. D - 2562-दो- 2-47-2010.-श्री आर. एन. पटेल, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , जबलपुर को दिनांक 30 मई से 10 जून 2016 तक बारह दिन के पूर्व स्वीकृत ग्रीष्मकालीन अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 11 से 15 जून 2016 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री आर. एन. पटेल, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है .

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. एन. पटेल, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. D- 2564-दो-2-32-2014.- श्री आर. के. सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मण्डला को दिनांक 26 से 29 मई 2016 तक के पूर्व स्वीकृत अर्जित अवकाश तथा दिनांक 30 मई से 10 जून 2016 तक के पूर्व स्वीकृत ग्रीष्मकालीन अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 11 से 15 जून 2016 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री आर. के सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , मण्डला को मण्डला पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशेकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. के सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

जबलपुर, दिनांक 12 जुलाई 2016

क्र. B- 3469-दो- 2-10-2016.- श्री बी. सी. मलैया, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , झाबुआ को दिनांक 26 से 30 मार्च 2016 तक, पांच दिन के अर्जित अवकाश के साथ एल.टी.सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण वर्ष 01 नवम्बर 2015 से वर्ष 31 अक्टूबर 2017 तक की ब्लाक अवधि हेतु 10 दिवस ( केवल दस दिवस ) के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक- 3- (ए) -19-03- इक्कीस- ब ( एक) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9 ( 1 -ड) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक- 3666- इक्कीस - ब ( एक ) 2011 दिनांक 08 अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के अंतर्गत प्रदान की जाती है.

जबलपुर, दिनांक 13 जुलाई 2016

क्र. B - 3485- दो- 2-11-2014.-श्री व्ही. एल. झा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिंगरौली को दिनांक 22 से 23 जून 2016 तक दोनों दिन सम्मिलित करके दो दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

अवकाश से लौटने पर श्री व्ही. एल. झा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , सिंगरौली को सिंगरौली पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री व्ही . एल. झा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. B- 3487-दो- 2-28-2014.- श्री व्ही. पी . एस. चौहान भाग 1 ]

जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीधी को दिनांक 11 से 16 जुलाई 2016 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए, छह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 9 एवं 10 जुलाई 2016 के एवं अवकाश के पश्चात् में दिनांक 17 जुलाई 2016 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री व्ही. पी. एस. चौहान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीधी को सीधी पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री व्ही . पी. एस . चौहान , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. B - 3491-दो- 2-25-2013 .- श्री एस. के. रघुवंशी , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, धार को दिनांक 20 से 25 जून 2016 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए छह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में 19 जून 2016 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 26 जून 2016 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री एस. के. रघुवंशी , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, धार को धार पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री एस. के. रघुवंशी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. C- 2812-दो- 2-44-2009.- श्री जोगेन्द्र कुमार वर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बुरहानपुर का दिनांक 4 से 8 जुलाई 2016 तक पाँच दिन के पूर्व स्वीकृत अर्जित अवकाश में से दिनांक 4 से 6 जुलाई 2016 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश, उपभोग नहीं किये जाने के कारण निरस्त किया जाता है.

क्र. D-2638- दो-2-53-2009.- श्री महेन्द्र पी. एस . अरोरा, द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , इंदौर को दिनांक 27 जून से 2 जुलाई 2016 तक, छह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 26 जून 2016 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 3 जुलाई 2016 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री महेन्द्र पी. एस. अरोरा, द्वितीय

2887

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 जुलाई 2016

अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय, इन्दौर को इन्दौर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री महेन्द्र पी . एस. अरोरा , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. D- 2640- दो -2-59-2013.-श्री एन. के. सत्संगी, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , धार को दिनांक 15 से 18 जून 2016 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए चार दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 19 जून 2016 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री एन. के. सत्संगी , प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , धार को धार पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री एन. के. सत्संगी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. D - 2642-दो-2-44-2012 .- श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , पश्चिम निमाड़, मण्डलेश्वर को दिनांक 1. से 10 जून 2016 तक, दस दिन के पूर्व स्वीकृत ग्रीष्मकालीन अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 11 से 14 जून 2016 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश और स्वीकृत किया जाता है .

अवकाश से लौटने पर श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , पश्चिम निमाड़, मण्डलेश्वर को पश्चिम निमाड़ मण्डलेश्वर पुनः पदस्थापित किया जाता है .

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

जबलपुर, दिनांक 14 जुलाई 2016 [ भाग 1 2888

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 जुलाई 2016

क्र. A- 2588- दो - 2-49-2009.- श्री जगदीश बाहेती , सेवा से पदच्युत ( Dismissal from service ) प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, सिंगरौली को दिनांक 11 जनवरी से 28 मार्च 2016 तक, दोनों दिन सम्मिलित करते हुए अठहत्तर दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

क्र. A-2416-दो- 3-420-80 भाग- बारह.- श्री शिवनारायण खरे, सेवानिवृत्त प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय, जबलपुर को कुटुंब न्यायालय से दिनांक 30 जून 2016 को सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप दिनांक 18 जुलाई 2014 से 30 जून 2016 तक, लगभग 23 माह की अवधि के लिए पात्रानुसार 29 दिवस ( उन्तीस दिवस मात्र ) के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक-3- (ए) 19-03- इक्कीस ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) एवं ज्ञापन क्रमांक 1445-630-898 - इक्कीस- ब ( एक) , दिनांक 5 मई 2007 में दिए गए निर्देशों के अंतर्गत प्रदान की जाती है.

माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, यू. एस. दुबे, रजिस्ट्रार.

जबलपुर, दिनांक 19 जुलाई 2016

जबलपुर, दिनांक 4 जुलाई 2016

क्र. 668 -गोपनीय- 2016- दो-3-250-57 ( भाग -34 ) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 सहपठित सिविल कोर्ट्स एक्ट, 1958 की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता , 1973 की धारा 11 की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, जबलपुर निम्न सारणी में दर्शित अभ्यर्थी को, जिन्हें मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश पृष्ठांकन क्रमांक 3 ( बी ) 2-2014-इक्कीस- ब ( एक ) ( मेरिट क्रमांक 32 ) , दिनांक 1 अप्रैल, 2016 द्वारा अस्थायी तौर से ( दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर ) मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर नियुक्त किया गया है, को उनके नाम के समक्ष स्तम्भ क्रमांक ( 3 ) में दर्शाये स्थान पर एवं स्तम्भ क्रमांक ( 4 ) में अंकित व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-2 के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश तथा न्यायिक दण्डाधिकारी , द्वितीय श्रेणी की हैसियत से उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है :-

सारणी

नाम

क्रमांक

प्रशिक्षण हेतु पदस्थापना का स्थान

न्यायालय का नाम जिसके अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त एवं पदस्थ (4)

(2)

(1)

(3) मंदसौर

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 , मंदसौर के न्यायालय के 1 श्री महेन्द्र सैनी

प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश ( ट्रेनी जज) .

जबलपुर, दिनांक 6 जुलाई 2016

क्र. 687- गोपनीय - 2016- II - 2-33-57 ( Pt . - 12) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, एतद्वारा, मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के अधिसूचना दिनांक 2/4-03-2002, 14-01-2005 , 04-11-2009, 20-05-2011 एवं 30-07-2013 द्वारा गठित कुटुम्ब न्यायालय हेतु उक्त विभाग के आदेश फा. क्र. 1-1-2002 - इक्कीस - ब( एक) -2463 , दिनांक 6 जुलाई 2016 के अंतर्गत नियुक्त मध्यप्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा के कार्यरत, निम्न सारणी के स्तम्भ ( 2 ) में उल्लेखित अधिकारी को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से आगामी आदेश होने तक स्तम्भ ( 3 ) में वर्णित स्थान से स्थानांतरित कर स्तम्भ ( 5 ) में वर्णित कुटुम्ब न्यायालय में पदस्थ करता है:-

सारणी

कहां को

न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी (5)

कहां से (3)

(4)

नाम (2)

क्र. (1)

रीवा

1

इटारसी

श्री प्रेम नारायण सिंह, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, इटारसी, जिला होशंगाबाद.

प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , रीवा की हैसियत से रिक्त स्थान पर . श्री प्रेम नारायण सिंह वर्तमान पदस्थापना के साथ-साथ कुटुम्ब न्यायालय , सतना का समवर्ती प्रभार (concurrent charge ) भी संभालेंगे एवं इस हेतु वे प्रत्येक माह में 15 दिवस के लिये कुटुम्ब न्यायालय. सतना में श्रृंखला न्यायालय आयोजित करेंगे..

2889

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 जुलाई 2016

भाग 1 ]

क्र. 689 -गोपनीय- 2016- दो- 2-1-2016 ( भाग- बी ) - भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों एवं मध्यप्रदेश सिविल कोर्ट्स एक्ट, 1958 की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) के साथ पठित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , निम्न सारणी के स्तम्भ ( 2 ) में दर्शित उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारियों ( अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीशों ) को उनके समक्ष स्तम्भ ( 3 ) में निर्दिष्ट स्थान से स्तम्भ ( 4 ) में निर्दिष्ट स्थान पर स्थानान्तरितः कर, उक्त न्यायिक अधिकारी के समक्ष स्तम्भ ( 6 ) में निर्दिष्ट अपर जिला न्यायाधीश की हैसियत से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है..

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, उच्चतर न्यायिक सेवा के निम्न अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष निम्नलिखित सारणी के स्तम्भ ( 5 ) में निर्दिष्ट सत्र खण्ड के लिए सत्र न्यायालय की अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अपर सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नियुक्त करता है :-

सारणी

कहां को

कहां से क्र.

नाम

(4)

(2)

(3) (1)

1

ब्यावरा

इटारसी

श्री रत्नेश चन्द्र सिंह बिसेन

जौरा 2 श्री रमेश कुमार श्रीवास्तव

मऊगंज

3. श्री चन्द्र मोहन उपाध्याय

अलीराजपुर

करैरा

सेवढ़ा 4. श्री अनूप कुमार त्रिपाठी

ग्वालियर

बासौदा 5. श्री प्रदीप सोनी ( सीनियर)

मऊगंज 6. श्रीठाकुर दास

टिप्पणी.-

1.

पदस्थापना के जिले का नाम

न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी (5)

(6)

होशंगाबाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री प्रेम नारायण सिंह के स्थान पर .

मुरैना

मुरैना

द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में .

रीवा

द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री ठाकुर दास के स्थान पर..

शिवपुरी

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

ग्वालियर

अपर सत्र न्यायाधीश , विशेष न्यायालय क्रमांक 04, विद्युत् अधिनियम, 2003, ग्वालियर की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

दतिया

सेवढ़ा

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री अनूप कुमार त्रिपाठी के स्थान पर.

श्री रत्नेश चन्द्र सिंह बिसेन , द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , ब्यावरा, जिला राजगढ़.

2. श्री रमेश कुमार श्रीवास्तव, प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जौरा , जिला मुरैना.

3. श्री चन्द्र मोहन उपाध्याय, प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , अलीराजपुर.

4. श्री अनूप कुमार त्रिपाठी, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , सेवढ़ा, जिला दतिया.

5. श्री प्रदीप सोनी (सीनियर ) , द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , बासौदा, जिला विदिशा.

6. श्री ठाकुर दास , द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मऊगंज, जिला रीवा

का स्थानान्तरण स्वयं के व्यय पर किया गया है .

2890

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 जुलाई 2016

जबलपुर, दिनांक 8 जुलाई 2016

क्र. 694- गोपनीय -2016 - दो- 2-1-2016 ( भाग- बी ) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 एवं मध्यप्रदेश सिविल कोर्ट्स एक्ट, 1958 ( 19 सन् 1958 ) की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, निम्नलिखित सिविल न्यायाधीश ( वरिष्ठ श्रेणी ) को जिन्हें विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश फा. क्रमांक 3 ( ए) 6-2016-इक्कीस- ब ( एक ) - 2501, दिनांक 6 जुलाई 2016 द्वारा पदोन्नति पर मध्यप्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीश ( प्रवेश स्तर ) के पद पर स्थानापन्न रूप में कार्य करने के लिये अस्थायी रूप से नियुक्त किया गया है एवं जिनके नाम निम्न सारणी के स्म्भ ( 1 ) में उल्लेखित है , स्तम्भ ( 2 ) में उल्लेखित उनकी वर्तमान पदस्थापना के स्थान से स्थानान्तरित कर उक्त सारणी के स्तम्भ ( 3 ) में वर्णित स्थान पर पदस्थ करता है एवं उन्हें निम्न सारणी के स्तम्भ ( 5 ) में दर्शित अपर जिला न्यायाधीश की हैसियत से उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त करता है एवं निर्देश देता है कि वे निम्न सारणी के स्तम्भ ( 6 ) में दर्शाये गए स्थान पर, आगामी आदेश होने तक बैंठेंगे.

दण्ड प्रक्रिया संहिता , 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, उच्चतर न्यायिक सेवा के निम्न अधिकारी को उनके नाम के समक्ष निम्नलिखित सारणी के सम्तम्भ ( 4 ) में निर्दिष्ट सत्र खण्ड के लिये सत्र न्यायालय की अधिकारिता का प्रयोग करने के लिये, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अपर सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नियुक्त करता है :-

सारणी

न्यायालय

न्यायालय का नाम

क्र.

में बैठने

सत्र खण्ड का नाम

जिसके अतिरिक्त

अधिकारी का नाम व पदनाम

का स्थान

पदोन्नति पर पदस्थापना का स्थान

वर्तमान पदस्थापना का स्थान

न्यायाधीश नियुक्त एवं पदस्थ

(6) अशोकनगर

(3) अशोकनगर

(4) अशोकनगर

1

(2) सीधी

(5) पदोन्नति पर प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से.

(0) (1) श्री आनंद प्रिय राहुल, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, सीधी.

सिरोंज

सिरोंज

विदिशा

होशंगाबाद

पदोन्नति पर प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

2 श्री दिनेश कुमार सिंह, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी , होशंगाबाद.

मंदसौर रीवा

मंदसौर

मंदसौर पदोन्नति पर द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

3. श्री संजीव कुमार गुप्ता, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, रीवा.

भोपाल

भोपाल भोपाल

भोपाल

पदोन्नति पर तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

4 श्री अरविंद कुमार गोयल , प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी , भोपाल.

नीमच

नीमच

नीमच

नीमच

पदोन्नति पर द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

5 श्रीमती प्रिया शर्मा, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, नीमच.

शाजापुर हरदा

शाजापुर शाजापुर पदोन्नति पर तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नवनिर्मित न्यायालय में.

6 श्री दीपक कुमार पाण्डेय, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी , हरदा.

2891

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 जुलाई 2016

भाग 1 ]

(3)

(2)

(1)

(0)

7

इंदौर

इंदौर श्री पंकज सिंह महेश्वरी , प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी , इंदौर..

मैहर 8

गुना

श्री सचिन्द्र श्रीवास्तव, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, गुना.

लखनादौन 9

चौरई

श्रीमती शालिनी शर्मा सिंह, व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी , चौरई , जिला छिन्दवाड़ा.

10

गाडरवाड़ा कुमारी मंजुलता चतुर्वेदी, सीहोर प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, सीहोर.

11

कटनी

बैढ़न

:

श्री सुरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव (जूनियर ) , प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी , बैढ़न, जिला सिंगरौली..

खण्डवा

12

बड़वानी श्री समीर कुलश्रेष्ठ, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी , खण्डवा.

रायसेन

13

बासौदा श्रीमती वर्षा शर्मा, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, रायसेन.

दमोह

दमोह

14 श्री अशोक गुप्ता, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, दमोह.

15

ग्वालियर विदिशा श्री अजय कांत पाण्डेय, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी , ग्वालियर.

रीवा 16

टीकमगढ़

श्री रामजी गुप्ता, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी , टीकमगढ़.

(6)

(5)

(4)

इंदौर इंदौर पदोन्नति पर षष्ठम् अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

मैहर सतना पदोन्नति पर द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

लखनादौन सिवनी पदोन्नति पर द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नवनिर्मित न्यायालय में.

गाड़रवाड़ा नरसिंहपुर पदोन्नति पर द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

कटनी कटनी पदोन्नति पर चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय .

बड़वानी बड़वानी पदोन्नति पर द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

बासौदा विदिशा पदोन्नति पर द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री प्रदीप सोनी ( सीनियर ) के स्थान पर.

दमोह दमोह पदोन्नति पर चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय.

विदिशा

विदिशा पदोन्नति पर चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

रीवा रीवा पदोन्नति पर द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

2892

[ भाग 1 .

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 जुलाई 2016

(1)

(2)

(3) (0)

17

बुरहानपुर बुरहानपुर श्री गालिब रसूल, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, बुरहानपुर.

उज्जैन

18

अशोकनगर श्री गंगाचरण शर्मा , प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी , उज्जैन.

देवास

रतलाम 19 श्री मसूद अहमद खान, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी , देवास.

मनावर 20

धार

श्री राकेश कुमार जैन, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी , धार.

(4)

(5)

(6) बुरहानपुर

बुरहानपुर पदोन्नति पर द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय ..

अशोकनगर

अशोकनगर पदोन्नति पर द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय .

रतलाम रतलाम पदोन्नति पर तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय .

धार

मनावर पदोन्नति पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय .

टिप्पणी.- आदेश क्रमांक 310- गोपनीय-2016, दिनांक 14 मार्च 2016 जहां तक इसका संबंध श्री अमिताभ मिश्रा, अतिक्ति सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल का भोपाल से अशोकनगर स्थानांतरण से है, एतद्वारा निरस्त किया जाता है.

जबलपुर, दिनांक 11 जुलाई 2016

क्र. 699 -गोपनीय- 2016- दो- 3-1-2016 ( भाग- ए ) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , निम्नलिखित व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 तथा मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी / अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी को उसी हैसियत में स्थानांतरित कर उनके नाम के समक्ष अंकित स्थान एवं पद पर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है .

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 12 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, निम्नलिखित व्यवहार न्यायाधीश को उनके नाम के समक्ष स्तम्भ ( 5 ) में अंकित जिले में मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी/ अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त करता है :-

नाम

कहां से क्र.

(3) (2)

(1)

कोलारस 1 श्रीमती नीतु कांता वर्मा

2

इंदौर श्री राज कुमार वर्मा

सारणी

कहांको पदस्थापना के

जिले का नाम (5)

न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी (6)

(4)

टीकमगढ़ टीकमगढ़ प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से श्री रामजी गुप्ता के स्थान पर.

धार

धार

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से श्री राकेश कुमार जैन के स्थान पर.

2893

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 जुलाई 2016

भाग 1 ]

(3) (1)

(2)

3 श्री राजेश नन्देश्वर

झाबुआ 4 श्री रतन कुमार वर्मा

जबलपुर 5

भोपाल श्री भूभास्कर यादव

6

ग्वालियर श्री तजिन्दर सिंह अजमानी

7. श्री संजय कुमार जैन ( जूनियर-1 ) शिवपुरी 8 श्रीमती निहारिका सिंह

(6)

(4)

(5)

बुरहानपुर

बुरहानपुर

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से श्री गालिब रसूल के स्थान पर.

हरदा

हरदा

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से श्री दीपक कुमार पाण्डे के स्थान पर.

भोपाल

भोपाल

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से श्री अरविंद कुमार गोयल के स्थान पर.

इंदौर

इंदौर

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से श्री पंकज सिंह महेश्वरी के स्थान पर.

ग्वालियर ग्वालियर

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से श्री अजय कांत पाण्डे के स्थान पर.

होशंगाबाद

होशंगाबाद

इटारसी

देवास 9 श्री जितेन्द्र सिंह कुशवाह

10

कटनी श्री नवीन कुमार शर्मा

11

उज्जैन श्री रविन्द्र प्रताप सिंह चुण्डावत

रतलाम श्रीमती कविता दीप खरे

12

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से श्री दिनेश कुमार सिंह के स्थान पर.

देवास

देवास

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से श्री मसूद अहमद खान के स्थान पर.

सीहोर

सीहोर

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से कुमारी मंजुलता चतुर्वेदी के स्थान पर.

उज्जैन

उज्जैन

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से श्री गंगा चरण शर्मा के स्थान पर.

सिंगरौली

बैढ़न ( सिंगरौली )

13

भोपाल श्री सुधीर मिश्रा

14

भोपाल श्री यतिन्द्र कुमार गुरू

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से श्री सुरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव (जूनियर ) के स्थान पर.

रायसेन

रायसेन

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से श्रीमती वर्षा शर्मा के स्थान पर.

सीधी

सीधी

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से श्री आनंद प्रिय राहुल के स्थान पर .

2894

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 जुलाई 2016

(3) (2)

(1)

15

ब्यावरा श्रीमती दीपाली शर्मा

16

मुरैना श्री संजय कुमार गुप्ता ( सीनियर )

17 श्री दीपक शर्मा

दमोह 18

उमरिया श्री दिलीप गुप्ता

19 श्रीमती पावस श्रीवास्तव

बड़नगर टिप्पणी.

[ भाग 1 (5)

(4)

(6)

खण्ड़वा

खण्ड़वा

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से श्री समीर कुलश्रेष्ठ के स्थान पर.

गुना

गुना

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से श्री सचिन्द्र श्रीवास्तव के स्थान पर.

दमोह

दमोह

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से श्री अशोक गुप्ता के स्थान पर.

रीवा

रीवा

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से श्री संजीव कुमार गुप्ता के स्थान पर.

नीमच

नीमच

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से श्रीमती प्रिया शर्मा के स्थान पर.

- श्री तजिन्दर सिंह अजमानी , सप्तम् व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, ग्वालियर का स्थानांतरण स्वयं के व्यय पर किया गया है.

क्र. 701 - गोपनीय- 2016- II- 2-33-57 (Pt.- 12) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , एतद्वारा , निम्न सारणी के स्तम्भ ( 2 ) में उल्लेखित प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से आगामी आदेश होने तक स्तम्भ ( 3 ) में वर्णित स्थान से स्थानांतरित कर स्तम्भ ( 5) में वर्णित कुटुम्ब न्यायालय में पदस्थ करता है :-

कहां से नाम (2)

(3) क्र. (1)

झाबुआ 1 श्री नरेन्द्र कुमार सत्संगी, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, झाबुआ.

सारणी

कहां को

(4)

न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी (5)

धार

प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , धार की हैसियत से रिक्त पद पर . श्री एन. के. सत्संगी उपरोक्त पदस्थापना के साथ- साथ कुटुम्ब न्यायालय, झाबुआ एवं अलीराजपुर का समवर्ती प्रभार (concurrent charge ) भी संभालेंगे एवं इस हेतु प्रत्येक माह में 10 दिवस के लिये कुटुम्ब न्यायालय झाबुआ में एवं 5 दिवस के लिये कुटुम्ब न्यायालय अलीराजपुर में, श्रृंखला न्यायालय आयोजित करेंगे.

टिप्पणी. श्री नरेन्द्र कुमार सत्संगी , प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , झाबुआ का स्थानांतरण स्वयं के व्यय पर किया गया है.

जबलपुर, दिनांक 14 जुलाई 2016

क्र. 713 -गोपनीय - 2016-दो- 2-1-2016 ( भाग- बी ) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश निम्न सारणी के स्तम्भ क्रमांक ( 2 ) में उल्लेखित न्यायिक अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष उक्त सारणी के स्तम्भ क्रमांक ( 3 ) में दर्शाये अनुसार उल्लेखित न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर उनके कार्यभार ग्रहण करने के 2895

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 जुलाई 2016

भाग 1 ]

दिनांक से पदस्थ करता है :-

क्र.

अधिकारी का नाम

(1)

(2)

1 श्री अशोक गुप्ता, चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दमोह.

2 श्री जय प्रकाश सिंह, चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, इंदौर.

3 श्री बलराज कुमार पालोदा, प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, इंदौर.

सारणी

न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी

(3)

प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दमोह की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , इंदौर की हैसियत से श्री बलराज कुमार पालोदा के स्थान पर.

चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , इंदौर की हैसियत से श्री जय प्रकाश सिंह के स्थान पर .

क्र. 715 -गोपनीय- 2016-दो- 2-1-2016 ( भाग - ए) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम एवं प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , सिवनी के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश, सिवनी को, उनके कार्य के अतिरिक्त, सिवनी जिले के प्रभारी जिला न्यायाधीश की हैसियत से पूर्णतः अस्थायी रूप से , कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, पदस्थ करता है.

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( क्रमांक सन् 1994 ) की धारा 9 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह को सिवनी सत्र न्यायालय में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, सत्र न्यायाधीश नियुक्त करता है.

जिला एवं सत्र न्यायाधीश के नियमित पदधारी की पदस्थापना होने पर, श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह, विशेष न्यायाधीश , अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम एवं प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिवनी के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश, सिवनी की हैसियत से पदस्थ माने जावेंगे .

क्र. 719-गोपनीय- 2016- दो- 2-1-2016 ( भाग- बी) - भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों एवं मध्यप्रदेश सिविल कोर्ट्स एक्ट, 1958 की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) के साथ पठितं शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , निम्न सारणी के स्तम्भ ( 2 ) में दर्शित उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारियों ( अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीशों ) को उनके समक्ष स्तम्भ ( 3 ) में निर्दिष्ट स्थान से स्तम्भ (4 ) में निर्दिष्ट स्थान पर स्थानान्तरित कर, उक्त न्यायिक अधिकारी के समक्ष स्तम्भ ( 6 ) में निर्दिष्ट अपर जिला न्यायाधीश की हैसियत से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है .

दण्डः प्रक्रिया संहिता, 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 9 की उपधारा ( 3 ) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , उच्चतर न्यायिक सेवा के निम्न अधिकारियो को उनके नाम के समक्ष निम्नलिखित सारणी के स्तम्भ ( 5 ) में निर्दिष्ट सत्र खण्ड के लिए सत्र न्यायालय की अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अपर सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नियुक्त करता है : -

क्र.

नाम

कहां से

(3) (1)

(2)

1 श्री अफसर जावेद खान

इंदौर 2

मण्डलेश्वर श्री योगेश दत्त ( शुक्ला)

सारणी

कहां को पदस्थापना के

न्यायालय में पदस्थापना जिले का नाम

के संदर्भ में टिप्पणी (5)

(4)

(6)

खरगोन मण्डलेश्वर द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

छतरपुर

छतरपुर

प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

2896

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 जुलाई 2016

(3)

(4)

(2)

(1)

3

इन्दौर

रतलाम

श्री सत्येन्द्र गोवर्धन लाल जोशी

गरोठ

सीधी 4 श्री शशेन्द्र सिंह ठाकुर

5

रहली श्री अश्वाक अहमद खान

झाबुआ

गरोट

रहली

6 श्री अंजनी नंदन जोशी

मण्डलेश्वर

7

इंदौर श्री विवेक सिंह रघुवंशी

टिप्पणी.-

(6)

(5)

रतलाम

द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

मंदसौर

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री अंजनी नंदन जोशी के स्थान पर .

झाबुआ

प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

सागर

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री अश्वाक अहमद खान के स्थान पर.

मण्डलेश्वरं प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से योगेश दत्त ( शुक्ला) के स्थान पर.

1. श्री योगेश दत्त ( शुक्ला ) , प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मण्डलेश्वर.

2. श्री अश्वाक अहमद खान , अपर जिला एवं सत्र न्यायााधीश , रहली , जिला सागर, का स्थानानान्तरण स्वयं के व्यय पर किया गया है .

क्र. 721-गोपनीय-2016- II - 2-33-57- (Pt ..- 12) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश निम्न सारणी के स्तम्भ क्रमांक ( 2 ) में उल्लेखित पीठासीन अधिकारी , कुटुम्ब न्यायालय को उनके नाम के समक्ष उक्त सारणी के स्तम्भ क्रमांक ( 3 ) में दर्शाये अनुसार उल्लेखित न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर, उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है :-

सारणी

अधिकारी का नाम

क्र.

(1)

(2)

1 श्रीमती कनकलता सोनकर,

प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , जबलपुर

2 श्री राम निवास पटेल, प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय, जबलपुर 3 श्री प्रहलाद सिंह पाटीदार,

अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, उज्जैन.

4 श्री ओम प्रकाश शर्मा ( जूनियर ) , प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , उज्जैन.

न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी

(3)

प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , जबलपुर की हैसियत से श्री रामनिवास पटेल के स्थान पर.

प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , जबलपुर की हैसियत से श्रीमती कनकलता सोनकर के स्थान पर.

प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, उज्जैन की हैसियत से श्री ओम प्रकाश शर्मा ( जूनियर) के स्थान पर.

अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , उज्जैन की हैसियत से श्री प्रहलाद सिंह पाटीदार के स्थान पर.

जबलपुर, दिनांक 15 जुलाई 2016

क्र. 727 - गोपनीय - 2016- दो- 2-21-63.- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय , निम्नलिखित जिला एवं सत्र न्यायाधीशों ( चयन ग्रेड) को उनके नामों के समक्ष स्तम्भ क्रमांक ( 3 ) में दर्शाए गये दिनांक से, स्तम्भ क्रमांक ( 4 ) में दर्शित रिक्त पदों पर सुपर समय वेतनमान ( Super Time Scale ) रुपये 70290-1540-76450/ - 2897

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 जुलाई 2016

भाग 1 ]

में नियुक्त करता है :-

क्र.

नाम तथा पदनाम

सारणी

रिक्त पद के संदर्भ में टिप्पणी

सुपर समय वेतनमान में

नियुक्तिका दिनांक

(2)

(1)

1

श्री इकबाल अहमद, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शाजापुर.

2. श्री वृन्दावन लाल झा, 'जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिंगरौली.

3

श्री अनुपम श्रीवास्तव, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , राजगढ़ .

4

श्री शिशिरकांत चौबे , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायसेन.

5 श्री अरूण कुमार शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , टीकमगढ़ .

6

श्री राकेश कुमार सिंह (सीनियर) , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , मण्डला.

7 श्री आलोक कुमार वर्मा (जूनियर ) , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, श्योपुर.

8

श्री देवेन्द्र सिंह सोलंकी जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिवनी .

9 श्री शम्भूसिंह रघुवंशी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरदा.

(4)

(3)

रिक्त पद पर

01-02-2016

रिक्त पद पर

07-04-2016

रिक्त पद पर

07-04-2016

11-04-2016

रिक्त पद पर

20-04-2016

रिक्त पद पर

23-05-2016

रिक्त पद पर

01-07-2016

रिक्त पद पर

01-07-2016

रिक्त पद पर

06-07-2016

रिक्त पद पर

जबलपुर, दिनांक 18 जुलाई 2016

क्र. 738- गोपनीय- 2016- दो- 3-1-2016 ( भाग- ए) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , निम्नलिखित व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 तथा मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी/अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी को उसी हैसियत में स्थानांतरित कर उनके नाम के समक्ष अंकित स्थान एवं पद पर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है.

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 12 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , निम्नलिखित व्यवहार न्यायाधीश को उनके नाम के समक्ष स्तम्भ ( 5 ) में अंकित जिले में मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी/ अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त करता है :-

क्र.

नाम

कहां से (1)

(2)

(3) श्री विवेक शर्मा

ब्यावरा 1

सारणी

कहां को

न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी

(6)

(4)

पदस्थापना के जिले का नाम (5)

खण्डवा

खण्डवा

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 , खण्डवा के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसयित से.

2898

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 जुलाई 2016

क्र. 739 -गोपनीय - 2016-दो- 3-1-2016 ( भाग - ए) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, निम्नलिखित व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 तथा न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी को उसी हैसियत में स्थानांतरित कर उनके नाम के समक्ष अंकित स्थान एवं पद पर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है :-

सारणी

नाम

कहां को

कहां से क्र.

( 2)

(1)

(3)

(4)

1

नीमच

श्री पंकज श्रीवास्तव

बड़नगर 2

जबलपुर श्री राम कुमार डेहरिया

पाण्डुर्णा

लौंडी

3

ग्वालियर श्री दिनेश कुमार शर्मा

जबलपुर, दिनांक 8 जुलाई 2016

क्र. 696- गोपनीय - 2016-दो- 3-47-2016.- उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, कुमारी सोमप्रभा ठाकुर, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -1 , जबलपुर के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश, जबलपुर का विवाह उपरांत नाम परिवर्तन " श्रीमती सोमप्रभा चौहान " पत्नी डॉ. शशिकांत चौहान करने की एतद्वारा स्वीकृति प्रदान करता है. उनके संबंधित प्रपत्रों में उनका परिवर्तित नाम अंकित किया जावे .

आदेशानुसार,

मनोहर ममतानी , रजिस्ट्रार जनरल.

Jabalpur , the 27th June 2016

No. 806 - CJ - II- 1302.-WHEREAS , a departmental enquiry has been ordered to be initiated against Shri Alok Dubey , Civil Judge , Class - II , Bhopal for committing acts of grave misconduct as a Judicial Officer.

AND, WHEREAS , looking to the seriousness and nature of allegations constituting grave misconduct and to obviate possibility of tempering of evidence and witnesses and for ensuring free and fair enquiry , suspension. from service of the delinquent officer is necessary.

पदस्थापना के जिले का नाम

न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी

(6)

(5)

नीमच

चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश, न्यायाधीश वर्ग -1 , की हैसियत से नवनिर्मित न्यायालय में.

छिन्दवाड़ा व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -1 , की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

छतरपुर

द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -1 , की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, मनोहर ममतानी , रजिस्ट्रार जनरल.

THEREFORE , in exercise of powers conferred on the High Court as Disciplinary Authority under sub - rule ( 1) of Rule 9 of M. P. Civil Services ( Classification , Control and Appeal ) Rules , 1966 , and all other powers enabling the High Court to place a Judicial Officer under its con- trol , under suspension , the High Court, hereby, places Shri Alok Dubey, Civil Judge , Class - II , Bhopal under suspension with immediate effect with the headquarters at RAISEN during the period of suspension . He is fur- ther directed to report to the District & Sessions Judge , Raisen, in compliance of the order .

As directed, the orders for payment of subsistence allowances shall be issued separately at the earliest.

By order of the High Court, SHAILENDRA SHUKLA , Principal Registrar

(vigilance).

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश ( सैट ), जबलपुर जबलपुर, दिनांक 3 जुलाई 2016

क्र. 230- स्था. सैट -2016.- श्रीमती एम. जिल्ला, निजी सचिव, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश ( सैट ) , खण्डपीठ इंदौर को दिनांक 11 से 15 जुलाई 2016 तक, कुल पांच दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है, साथ ही सार्वजनिक अवकाशों के प्रारंभ एवं अंत में जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

भाग 1 ]

अवकाशकाल में श्रीमती जिल्ला को अवकाश वेतन तथा भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व देय थे.

उक्त अवकाश से लौटने पर श्रीमती एम . जिल्ला को अस्थायी रूप से, निजी सचिव, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश ( सैट ) , खण्डपीठ इंदौर के पद पर आगामी आदेश तक पुनः पदस्थ किया जाता है.

प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती जिल्ला अवकाश पर नहीं जातीं तो निजी सचिव के पद पर कार्य करतीं रहतीं. चूंकि अवकाश पर गयीं हैं . अतः अवधि दिनांक 11 से 15 जुलाई 2016 को मूलभूत नियम 26 ( ब ) ( 2 ) के अनुसार वेतन वृद्धि के लिये गिनी जावेगी.

CIRCULAR

No. A-2382/

Jabalpur , the 5th July 2016 As, directed ,

It is hereby notified for the information of all con- cerned that in case , depending upon the visibility of the "Moon" , Eid - Ul- Fitr is observed on 7th July, 2016 (Thursday) and it is declared as a Gazetted Holiday by the State Government of Madhya Pradesh , the Subordi- nate Courts of the State of Madhya Pradesh will remain

2899

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 जुलाई 2016

closed on the said date (7th July, 2016) and then the 6th July 2016 (Wednesday) will be a working day for the Subordinate Courts of the State .

No. A- 2384/

As, directed ,

Itis hereby notified for the information of all con- cerned that in case , depending upon the visibility of the "Moon" , Eid- Ul - Fitr is observed on 7th July , 2016 (Thursday) and it is declared as Gazetted Holiday by the State Government of Madhya Pradesh , the Courts at Principal Seat at Jabalpur and its Benches at Gwalior and Indore with Registry will remain closed on the said. date (7th July, 2016) and then the 6th July 2016 (Wednes- day) will be a working day for the Registry at Main Seat at Jabalpur and its Benches at Gwalior and Indore .

As the Court working will remain closed on 6th & 7th July, 2016 at Main Seat Jabalpur and its Benches at Gwalior and Indore , it is hereby also notified that in lieu of extra one day closer of Courts , the 16th July 2016 (Saturday) will be the Court as well as Registry working day.

चन्द्रेश कुमार खरे , रजिस्ट्रार ( प्रशासन) .

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 29 July 2016. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2016-07-29.31.Ordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2016-07-29.31.Ordinary.