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मध्यप्रदे श शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 32]
भोपाल , शुक्रवार, दिनांक 5 अगस्त 2016- श्रावण 14, शक 1938
विषय-सूची
भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश, ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, ( 3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.
भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.
भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.
(2 ) सांख्यिकीय सूचनाएं.
( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, भाग 4.- ( क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख) ( 1 ) अध्यादेश , ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3 ) संसद्के अधिनियम,
(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.
भाग १
राज्य शासन के आदेश
सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 13 जुलाई 2016
क्र. ई - 5-560 - आयएएस- लीव-5- एक ( 1 ) श्री मोहम्मद सुलेमान, आयएएस. , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्य , उद्योग एवं रोजगार विभाग को दिनांक 11 से 15 जुलाई 2016 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाशं के साथ दिनांक 9 , 10 एवं 16, 17 जुलाई 2016 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
(2 ) श्री मोहम्मद सुलेमान की अवकाश अवधि में उनके कार्य का प्रभार श्री व्ही. एल. कांताराव , प्रमुख सचिव , सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग , विकअ- सह- आयुक्त, उद्योग तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य उद्योग निगम वस्त्र निगम एवं लघु उद्योग निगम को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सौंपा जाता है .
2901
( 3 ) अवकाश से लौटने पर श्री मोहम्मद सुलेमान को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4 ) श्री मोहम्मद सुलेमान द्वारा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री व्ही. एल . कांताराव उक्त प्रभार से मुक्त होंगे.
(5 ) अवकाशकाल में श्री मोहम्मद सुलेमान को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मोहम्मद सुलेमान अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , अॅन्टोनी डिसा, मुख्य सचिव.
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2016.
2902
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अगस्त 2016
गृह विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 25 जुलाई 2016
क्र. एफ-1 (ए) -42-2009-ब- 2-दो-( 1 ) राज्य शासन द्वारा जारी विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 03 जून 2016 को निरस्त करते हुए श्री आर. पी. सिंह, भापुसे , पुलिस उप महानिरीक्षक, छिन्दवाड़ा, रेंज छिन्दवाड़ा को दिनांक 1 से 12 अगस्त 2016 तक, बारह दिवस अर्जित अवकाश दिनांक 31 जुलाई एवं 13 , 14 अगस्त 2016 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया जाता है.
(2) श्री आर. पी. सिंह, भापुसे, की अवकाश अवधि में पुलिस उप महानिरीक्षक, छिन्दवाड़ा रेंज छिन्दवाड़ा का कार्य श्री जी. के. पाठक, भापुसे पुलिस अधीक्षक, छिन्दवाड़ा द्वारा वर्तमान कार्य के साथ - साथ संपादित किया जायेगा.
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री आर. पी . सिंह, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस उप महानिरीक्षक, छिन्दवाड़ा, रेंज छिन्दवाड़ा के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(4) श्री आर. पी. सिंह, भापुसे , पुलिस उप महानिरीक्षक, छिन्दवाड़ा, रेंज छिन्दवाड़ा द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका- 2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे .
(5) अवकाशकाल में श्री आर. पी. सिंह, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आर. पी. सिंह, भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , कमला उपाध्याय , अवर सचिव.
विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल, दिनांक 23 जुलाई 2016
फा. क्र. 17 (ई ) 81-2005- इक्कीस- ब( एक) .- राज्य शासन , उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारी श्री शिवचरण पाण्डेय , अष्टम् अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, ग्वालियर की सेवाएं लोकायुक्त संगठन, भोपाल में विधिक सलाहकार के पद पर अस्थायी रूप से , आगामी आदेश होने तक, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करने हेतु एतद्वारा मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग को सौंपता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, विरेन्दर सिंह, प्रमुख सचिव.
[ भाग 1 भोपाल, दिनांक 12 जुलाई 2016
फा. क्र. 1 (बी ) -22-2004- इक्कीस- ब ( दो ).- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 24. की उपधारा . (3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, निम्नलिखित अधिवक्ताओं को उनके नाम के समाने दर्शाये अनुसार पद एवं स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष अथवा 62 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर, जो भी पहले हो तक की अवधि के लिये एतद्वारा , नियुक्त करता है:-
क्र.
नाम
पद एवं स्थान
(3)
(1)
(2)
1 श्री ओमप्रकाश गुप्ता (जन्मतिथि 25-9-1956 ) .
अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/ अतिरिक्त लोक अभियोजक, जिला राजगढ़.
अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/ 2 श्री मनोहर मण्डलोई
(जन्मतिथि 25-1-1971 ) अतिरिक्त लोक अभियोजक, तहसील नरसिंहगढ़ , जिला राजगढ़ .
यह नियुक्ति सामान्य पदावधि समाप्त होने के पूर्व बिना कोई कारण बताये किसी भी समय कोई सूचना दिए बिना समाप्त की जा सकती है.
फा. क्र. 1 (बी) -22-2004- इक्कीस- ब( दो ) .- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 24 की उपधारा (3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, श्री गिरीश शर्मा, अधिवक्ता, राजगढ़ को राजगढ़ सत्र खण्ड राजस्व जिले हेतु शासकीय अभिभाषक/लोक अभियोजक, कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से तीन वर्ष की अवधि के लिए एतद्वारा , पुनर्नियुक्त नियुक्त करता है:-
यह नियुक्ति सामान्य पदावधि समाप्त होने के पूर्व बिना कोई कारण बताये किसी भी समय कोई सूचना दिए बिना समाप्त की जा सकती है .
फा. क्र. 1 (बी ) -35-2004- इक्कीस- ब ( दो) .- विभाग के आदेश 24 जून 2014 द्वारा श्री सुभाष जैन, अधिवक्ता को एक वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर शासकीय अभिभाषक/ लोक अभियोजक, जिला रतलाम नियुक्त किया गया था, परन्तु उनके विरुद्ध प्राप्त शिकायत की जांच के उपरान्त कार्य आचरण उपयुक्त न पाये जाने के कारण श्री सुभाष जैन की परिवीक्षा अवधि में वृद्धि न करते हुए राज्य शासन एतद्वारा उन्हें तत्काल प्रभाव से पदमुक्त करता है .
2903
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अगस्त 2016
भाग 1 ]
फा. क्र. 17 ( ई ) -47-05- इक्कीस (बी-2 ) 2007.-विभाग के आदेश दिनांक 20 जून 2008 द्वारा श्री डी. के. जैन , अधिवक्ता को जबलपुर में अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/अतिरिक्त लोक अभियोजक, के पद पर तीन वर्ष की समयावधि हेतु नियुक्त किया गया था, परन्तु उनके विरुद्ध प्राप्त शिकायत की जांच के आधार पर, उनका कार्य आचरण उपयुक्त न पाये जाने के कारण समयावधि में वृद्धि न करते हुए राज्य शासन एतद्वारा श्री डी. के. जैन को तत्काल प्रभाव से पदमुक्त करता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जे. के. वैद्य, सचिव.
योजना , आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल भोपाल, दिनांक 2 जुलाई 2016
क्र. एफ 11-2-2016- तेईस - योआसां. राज्य शासन, एतद्वारा, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग मध्यप्रदेश की अधिसूचना क्रमांक 307-3757-99-23 - आसां. दिनांक 2 मई 2000 द्वारा जारी मध्यप्रदेश जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम 1999 के अन्तर्गत निर्धारित प्रारूप क्रमांक-1 ( जन्म रिपोर्ट प्रारूप ) , प्रारूप क्रमांक-2 (मृत्यु रिपोर्ट प्रारूप ) , प्रारूप क्रमांक-3 ( मृत जन्म रिपोर्ट प्रारूप ) , प्रारूप क्रमांक-5 ( जन्म प्रमाण पत्र) एवं प्रारूप क्रमांक-6 ( मृत्यु प्रमाण पत्र ) के लिंग के कॉलम में पुरुष/स्त्री के साथ पुरुष/स्त्री/ उभयलिंगी ( Transgender ) जोड़ा जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सरिता बाला, उपसचिव.
श्रम विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 2 जुलाई 2016
क्र. 935-2297-2015-ए- सोलह. मध्यप्रदेश दुकान तथा स्थापना अधिनियम, 1958 ( क्रमांक 25 सन् 1958 ) की धारा 3 की उपधारा (2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा यह निर्देश देती है कि उक्त अधिनियम की, नीचे दी गयी अनुसूची के कॉलम ( 2 ) में , यथाविनिर्दिष्ट धाराओं के उपबंध, उसके कॉलम ( 3 ) में यथाविनिर्दिष्ट निबंधनों तथा शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, कॉलम ( 1 ) में यथाविनिर्दिष्ट श्रेणी की स्थापना को लागू नहीं होंगे, अर्थात्:-
अनुसूची
निबंधन तथा शर्तें स्थापना की श्रेणी
धारा
(1)
(2)
(3)
धारा 9 तथा
टाटा कम्यूनिकेशन
धारा 13 .
स्थापना में कोई कर्मचारी नियुक्त नहीं पेमेन्टसोल्यूशन्स
किया जाएगा.
लिमिटेड द्वारा स्थापित मानव रहित ए.टी.एम. (ऑटोमेटिक टेलर मशीन्स) .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. आर. नायडू, प्रमुख सचिव.
भोपाल , दिनांक 2 जुलाई 2016
क्र. 935-2297-15- ए- सोलह. भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. 935-2297-15- ए- सोलह, दिनांक 2 जुलाई 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. आर. नायडू, प्रमुख सचिव.
Bhopal , the 2nd July 2016
No. 935-2297-2015 - A- XVI . In exercise of the powers conferred by Sub - section (2) of Section 3 of the Madhya Pradesh Shops and Establishment Act , 1958 (No. 25 of 1958) the State Government , hereby, directs that the provisions of Sections of the Act as specified in column (2) of the Schedule given below shall not apply to the category of establishment as specified in column (1) subject to the terms and conditions as specified in column (3) thereof , namely :-
SCHEDULE
Section Terms & conditions Class of establishment
(3)
Section 9
Unmanned A.T.M.
(2) and
(Automatic Teller
No employee shall be employed in the establishment .
Section 13
(1) Machines) set up by Tata Communi- cation Payment Solutions Limted.
By order and in the name of the Governor of
Madhya Pradesh ,
B. R. NAIDU , Principal Secy .
2904
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अगस्त 2016
नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल
2016 साधारण राजपत्र में प्रकाशित कराये जाने हेतु लिखा गया था. विभागीय हिन्दी की सूचना में त्रुटिवश दिनांक 13 जून 2016 के स्थान पर 13 जून 2015 अंकित हो गया है . कृपया उक्त सूचना में 13 जून 2015 के स्थान 13 जून 2016 पढ़ा जावे.
भोपाल , दिनांक 26 जुलाई 2016 शुद्धि- पत्र
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सी. के . साधव, उपसचिव.
क्र. एफ- 3-47-2016- अठारह 5. नगरीय विकास एवं आवास की सूचना क्रमांक एफ-3-47-2016-अठारह-5, दिनांक 13 जून
राजस्व विभाग
कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
छिन्दवाड़ा, दिनांक 15 जून 2016
रा. प्र. क्र. - 09 - अ-82-2015-2016- भू-अर्जन-2016 .- मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग , मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल का आदेश क्रमांक एफ- 12-2-2014- सात- शा. 2 ए, भोपाल, दिनांक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी " आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति" (Consent Land Purchase Policy ) के तहत कुसमेली - कबाडिया मार्ग निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि क्रय किये जाने हेतु मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग के पक्ष में क्रय किया जाना प्रस्तावित है. उक्त अनुसूची में दर्शाये गये कृषकों की निजी भूमि से सम्बन्धित कृषकों को प्रारूप " क " में सूचना दी जाकर उनसे प्रारूप " ख " में सहमति ले ली गई है.
इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन में कुसमेली- कबाडिया मार्ग निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन-
योजना जिसके
क्रय किये
क्रय की जाने
जिला तहसील
नगर/ग्राम
वाली प्रस्तावित
खसरा नम्बर
लिये भूमि क्रय
की जाना
प्रस्तावित है.
जाने वाला प्रस्तावित रकबा
(हेक्टेयर में)
भूमि के भूमि
स्वामी का नाम
एवं पता
(7)
(6)
(3)
(4)
(2)
(1)
0.008
(5) 24
ग्राम कुसमेली,
छिन्दवाड़ा छिन्दवाड़ा
प. ह. नं. - 10,
1. लीला पति रामचन्द गोंड निवासी ग्राम - भूमिस्वामी.
कुसमेली कबाडिया मार्ग निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के ब. न.-69 ,
0.064
25/43
लिये.
रा. नि. मं.-
छिन्दवाड़ा 2 ,
तहसील
2. रत्नेश जैन पिता सुखमल जैन निवासी-छिन्दवाड़ा भूमिस्वामी.
0.072
44
छिन्दवाड़ा.
3. रीता पति राजीव धई निवासी-छिन्दवाड़ा भूमिस्वामी.
46/1-2
0.048
4. चन्द्रपाल पिता रामसिंह रघुवंशी निवासी-ग्राम भूमिस्वामी.
135/2 0.048
5. नरेश सिंह पिता बेनीसिंह सरस्वती पिता बेनीसिंह दुलियाबाई विधवा बेनीसिंह रघुवंशी निवासी ग्राम भूमिस्वामी.
2905
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अगस्त 2016
भाग 1 ]
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
138/1
0.008
6. गोविन्द , रोशन , रंजित, जीत सिंह पिता गोकल सिंग रम्मी वि. गोकलसिंह जाति रघुवंशी निवासी ग्राम भूमिस्वामी.
138/5
0.016
7. गोविन्द पिता गोकल सिंग जाति रघुवंशी निवासी ग्राम भूमिस्वामी.
138/2
0.006
8. रोशन पिता गोकल सिंग रघुवंशी निवासी ग्राम भूमिस्वामी.
138/3
0.010
9. जीत सिंह पिता गोकल सिंह निवासी ग्राम भूमिस्वामी.
138/4
0.016
10. रणजीत सिंह पिता गोकल सिंह निवासी ग्राम भूमिस्वामी.
0.012
172/1
11. अनिल, रजनीश पिता उमेदसिंह जाति रघुवंशी निवासी ग्राम भूमिस्वामी.
172/2
0.008
12. सरोज उर्फ जया पति राजीवनयन अग्रवाल निवासी-छिन्दवाड़ा भूमिस्वामी.
173/2
0.008
13. मिन्तल पिता जयन्त सिरपुरकर निवासी- छिन्दवाड़ा भूमिस्वामी.
173/5
0.008
14. गोविन्दलाल पिता मोतीलाल निवासी- छिन्दवाड़ा भूमिस्वामी.
0.010
173/1
15. बाबूलाल पिता जानकी लाल निवासी-ग्राम भूमिस्वामी.
0.008
173/3
16. सतीश पिता रघुनाथ सिरपुरकर निवासी- छिन्दवाड़ा भूमिस्वामी
0.350
कुल योग .
( 2 ) उपरोक्त अनुसूची में दर्शाई गई भूमि के संबंध में किसी जनसामान्य को भूमि अथवा भूमि के स्वत्व एवं प्रस्तावित भूमि के भू- भाग पर स्थित सम्पत्तियों के संबंध में कोई आक्षेप/ आपत्ति है तो वह जारी दिनांक के 15 दिवस के भीतर लिखित रूप में स्वयं अथवा अभिभाषक के माध्यम से न्यायालय कलेक्टर छिन्दवाड़ा के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है.
2906
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अगस्त 2016
[ भाग 1
छिन्दवाड़ा, दिनांक 22 जुलाई 2016
रा. प्र. क्र. - 05- अ-82-2015-2016- भू-अर्जन-2016.- मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग , मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल का आदेश क्रमांक एफ- 12-2-2014- सात- शा . 2 ए, भोपाल, दिनांक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी " आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति " (Consent Land Purchase Policy ) के तहत रझाड़ी पीपला कोढ़र मार्ग में जाम नदी पर पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि क्रय किये जाने हेतु मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग के पक्ष में क्रय किया जाना प्रस्तावित है. उक्त अनुसूची में दर्शाये गये कृषकों की निजी भूमि से सम्बन्धित कृषकों को प्रारूप " क " में सूचना दी जाकर उनसे प्रारूप " ख " में सहमति ले ली गई है.
इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन में रझाड़ी पीपला कोढ़र मार्ग में जाम नदी पर पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
भूमि का वर्णन- तहसील
नगर/ग्राम जिला
क्रय की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के भूमि स्वामी का नाम एवं पता
(1) छिन्दवाड़ा
(2) सौंसर
(3) ग्राम - रझाड़ी पीपला, प. ह. नं.-25/12 ब. न.-337, रा. नि. मं.- सौंसर.
2. पारबती पति चैतराम पवार निवासी ग्राम- भूमिस्वामी.
अनुसूची
खसरा नम्बर
योजना जिसके लिये भूमि क्रय की जाना प्रस्तावित है.
क्रय किये जाने वाला प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(6) 0.220
(5) 215/1
(4) 1. उपासराव पिता रामाजी पवार निवासी ग्राम- भूमिस्वामी.
(7) रझाड़ी पीपला कोढ़र मार्ग में जाम नदी पर पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण हेतु 215/2
0.045 निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये.
कुल योग 0.265
(2) उपरोक्त अनुसूची में दर्शाई गई भूमि के संबंध में किसी जनसामान्य को भूमि अथवा भूमि के स्वत्व एवं प्रस्तावित भूमि के भू-भाग पर स्थित परिसम्पत्तियों के संबंध में कोई आक्षेप/ आपत्ति है तो वह जारी दिनांक के 15 दिवस के भीतर लिखित रूप में स्वयं अथवा अभिभाषक के माध्यम से न्यायालय कलेक्टर छिन्दवाड़ा के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है.
रा. प्र. क्र. - 06- अ-82-2015-2016- भू-अर्जन-2016.-मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग , मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल का आदेश क्रमांक एफ- 12-2-2014- सात- शा. 2 ए, भोपाल, दिनांक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी " आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति " (Consent Land Purchase Policy ) के तहत रझाड़ी पीपला कोढ़र मार्ग में जाम नदी पर पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि क्रय किये जाने हेतु मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग के पक्ष में क्रय किया जाना प्रस्तावित है. उक्त अनुसूची में दर्शाये गये कृषकों की निजी भूमि से सम्बन्धित कृषकों को प्रारूप " क " में सूचना दी जाकर उनसे प्रारूप " ख " में सहमति ले ली गई है.
इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन में रझाड़ी पीपला कोढ़र मार्ग में जाम नदी पर पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
भूमि का वर्णन- जिला तहसील
नगर/ग्राम
क्रय की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के भूमि स्वामी का नाम एवं पता
ग्राम- कोंढरदवामी
(2) सौंसर
(1) छिन्दवाड़ा
प. ह. नं. - 25/12
(3) ब. न. -54, रा. नि. मं.-
सौसर.
अनुसूची
खसरा नम्बर
योजना जिसके लिये भूमि क्रय की जाना प्रस्तावित है.
क्रय किये जाने वाला प्रस्तावित रकबा
(हेक्टेयर में )
(6)
0.090
0.096
(5) 59 60
(4) 1. जगत पिता सित्तु गोंड निवासी- रझाडी पिपला भूमिस्वामी.
(7) रझाड़ी पीपला कोढ़र मार्ग में जाम नदी पर पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये.
2907
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अगस्त 2016
भाग 1 ]
(1)
(2)
(4)
(3)
(6)
(7)
(5)
0.072
2.
नारायण पिता चिंधबा
65
पवार निवासी- रझाडी
पिपला भूमिस्वामी.
64/1
0.077
3.
नारायण पिता चिंधबा
विजय , प्रकाश , सुरेखा
पिता नारायण पवार
निवासी- रझाडी पिपला
भूमिस्वामी.
0.335
कुल योग ..
( 2) उपरोक्त अनुसूची में दर्शाई गई भूमि के संबंध में किसी जनसामान्य को भूमि अथवा भूमि के स्वत्व एवं प्रस्तावित भूमि के भू- भाग पर स्थित परिसम्पत्तियों के संबंध में कोई आक्षेप/आपत्ति है तो वह जारी दिनांक के 15 दिवस के भीतर लिखित रूप में स्वयं अथवा अभिभाषक के माध्यम से न्यायालय कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जे. के. जैन , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
धार, दिनांक 4 जुलाई 2016
प्रारंभिक अधिसूचना
प्र. क्र. 7841 - ए- 2015-2016.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक ( 1 ) में नागदा - धार - गुजरी मार्ग ( राजमार्ग मार्ग क्र. 31 ) निर्माण के अन्तर्गत ग्राम सिरसोदिया, तहसील धरमपुरी जिला धार की प्रभावित निजी भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची ( 2 ) में उल्लेखित है. सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची ( 2 ) की भूमि की अनुसूची ( 1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है :-
अनुसूची ( 1 )
ग्राम:-सिरसोदिया
तहसील- धरमपुरी जिला धार स.
विवरण
अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा ( हे. में ) क्र.
(1)
(2)
असिंचित (4)
सिंचित (3)
कुल (5) 1.
1.420 1.420
0.020 0.020
1.400 योग 1.400
नागदा- धार - गुजरी मार्ग . (राजमार्ग क्र. 31 ) के निर्माण में प्रभावित होने से
अनुसूची ( 2 )
नागदा-धार - गुजरी मार्ग ( राजमार्ग क्र. 31 ) निर्माण के अन्तर्गत ग्राम सिरसोदिया की प्रभावित भूमि का विवरण स.
खसरा क्र.
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा ( हेक्टेयर में ) कृषक का नाम व पिता
भूमि का कुल रकबा
/पति का नाम
सिंचित
सिंचित
क्र.
अंसिचित
अंसिचित
कुल
कुल अन्य विवरण (1)
(2)
(3)
( 10)
(4) (5) (6) (7)
(8) (9) 1
0.291
0.023
3
0.00
0.291
0.023
0.00
भग्गीबाई वि. भूरजी, नान्या
5
0.00
0.050
0.152
0.152
0.050
0.00
मड्या, कन्या, नरसिंह, मंगुरिया
पिता भूरजी जाति भील पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी .
2908
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अगस्त 2016
(3) (4) (2)
(1)
2
7
1.101 रामकुंवर बाई वि. हिरजी बंशी, भारत, नराण तारू, सोहन पिता हिरजी जाति भील.
11
0.354 3 दिलीप , सुरेश , जितेन्द्र पिता हरेसिंह पार्वती बाई पति स्व. हरेसिंह मैना बाई पति स्व. इन्दरसिंह जाति भीलाला पता नि. ग्राम.
1.214 4
23
देवा पिता हगरीया संतोष बाबु लक्ष्मण पिता नेबा कमलाबाई पति स्व. नेबा जाति भील पंता नि. ग्राम भूमिस्वामी.
25
0.379 5 देवीसिंह पिता मकुन्दसिंह जाति भीलाला पता नि. ग्राम भूमिस्वामी.
29
0.379 6. सुभाष पिता इन्दरसिंह जाति भीलाला पता नि. ग्राम भूमिस्वामी.
47
0.974
49
0.164 7 नंदु बाई पति स्व. नत्थु, झल्लु बाई पति स्व.
50
0.164 श्यामलाल, सोनुबाई पिता श्यामलाल छोटीबाई पति स्व. मंगु, दिपक, भय्यु, खुशबुबाई, बापुबाई, पिता मंगु पुना, सरिता ना.बा. पिता मंगु अ.पा.कर्ता माता छोटीबाई जाति भील पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.
52
0.418 8 पूजा पिता नन्दीया जाति भील पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.
54
0.379 9 गोपाल पिता किशोर सकरी बाई पति स्व. किशोर जाति भील पता नि.ग्राम भूमिस्वामी.
55
0.157 10
56
0.157
59
0.051 लक्ष्मणसिंह पिता किशोरसिंह जाति भीलाला पता निवासी ग्राम चक्टयाबड.
60
0.569
0.114
61
[ भाग 1
(10) (6)
(7) (8) (9) (5)
0.020 0.00
1.101
0.020
0.00
0.00
0.00
0.354
0.230
0.230
0.185 0.00
1.214
0.185 0.00
0.00 0.095 0.00
0.379
0.095
0.00
0.240
0.00 0.240 0.379
0.00 0.025 0.00
0.974
0.025
0.00
0.164
0.00 0.164
0.164
0.00
0.164
0.090
0.00 0.090
0.040
0.00
0.00
0.418
0.040
0.025
0.00
0.00
0.379
0.025
0.015 0.00
0.157
0.015 0.00
0.015 0.00
0.015 0.00
0.157
0.020
0.00
0.020
0.051
0.00
0.00
0.025
0.025 0.00
0.569
0.045
0.00
0.045
0.114
0.00 2909 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अगस्त 2016
(3) (4)
(5)
(6)
(7)
(10) (1)
(2)
(8) (9)
0.015
0.227
0.00
0.227
0.015
0.00
11
57
नयनसिंह पिता किशोरसिंह जाति भीलाला पता नि. ग्राम
भूमिस्वामी.
0.070
0.00
12
63
0.445
0.00
0.445
0.070
बाबु पिता किशोरसिंह जाति भीलाला पता नि. ग्राम
भूमिस्वामी.
0.00
0.215
0.215
0.008
0.00
0.008
68
13 फत्या पिता सड़िया जाति भील नि. ग्राम भूमिस्वामी.
0.000
0.020
0.020
0.020 100
0.020
0.000
14 राजु पिता तोल्या मुकेश पिता सूक्याजाति भील पता नि. ग्राम भूमिस्वामी.
1.420
0.020
7.904
1.400 0.020
7.904
योग
प्र. क्र. 7843 - ए- 2015-2016. - चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक ( 1 ) में नागदा - धार- गुजरी मार्ग ( राजमार्ग क्र. 31 ) के निर्माण अन्तर्गत ग्राम जहांगीरपुरा, तहसील धरमपुरी जिला धार के लिए प्रभावित निजी भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची ( 2 ) में उल्लेखित है. सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची ( 2 ) की भूमि की अनुसूची ( 1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है : -
अनुसूची ( 1 )
तहसील- धरमपुरी जिला धार ग्रामः-जहांगीरपुरा
विवरण
स.
अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हे. में ) क्र.
सिंचित
असिंचित
कुल (5) (2)
(3)
(4)
(1)
1 नागदा- धार- गुजरी मार्ग
0.022
0.535
0.513
0.022
0.513
योग
0.535 (राजमार्ग क्र. 31 ) के निर्माण में प्रभावित होने से
अनुसूची (2)
नागदा-धार- गुजरी मार्ग ( राजमार्ग क्र. 31 ) के निर्माण अन्तर्गत ग्राम जहाँगीरपुरा की प्रभावित भूमि का विवरण स.
खसरा क्र .
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा ( हेक्टेयर में)
भूमि का कुल रकबा
कृषक का नाम व पिता
क्र.
/पति का नाम
सिंचित अंसिचित
सिंचित
कुल
अंसिचित कुल अन्य विवरण
(8)
(5) (6)
( 10) (1)
(2)
(3) (4)
(7)
(9)
0.00
0.020
79/1
0.530
0.530
1 रामपाल अम्बाराम भील नि. ग्राम.
0.00
0.020
79/2
0.440
0.440
2 ताकडिया पिता छागरिया भील नि. ग्राम.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अगस्त 2016
2910
(3) (4) (2) :
(1)
0.421
79/3
3 राजाराम पिता हागरिया जाति भील पता निवासी ग्राम.
81/3
1.531 4 शिवभानोसिंह, राजु, करण, चरण , कांताबाई, संगीताबाई, बेनाबाई, पिता मोतेसिंह कलाबाई पति स्व. मोते सिंह जाति भीलाला पता निवासी ग्राम.
125
0.063
0.132
126/1/1 5 अमीत वगैरा पिता भारतसिंह फुलबाई पति. स्व. भारत सिंह जाति भीलाला पता निवासी ग्राम.
0.132
126/1/2 6 भुपेन्द्र सिंह बगैरा पिता सज्जनसिंह जाति भीलाला.
120/1
0.109 7 जमनाबाई पति स्वः मंगल्या जाति भीलाला पता निवासी ग्राम.
0.450
120/2
8 फुलसिंह पिता मांगल्या जाति भीलाला पता निवासीं ग्राम.
0.450
120/3
9 बलराम पिता मांगल्या जाति भीलाला पता निवासी ग्राम.
120/4 0.450 10 दशरथ पिता मांगल्या जाति भीलाला पता निवासी ग्राम.
120/5
0.450 11 गुलाबसिंह पिता मांगल्या जाति भीलाला पता निवासी ग्राम.
0.142 12 सुखदेव, गंजानंद, ताराचंद पुष्पा पिता 93 गबरू व कमलाबाई पति स्व. गबरू भूपेन्द्र , धनश्याम पिता भागीरथ भूवानीबाई पति स्व. भागीरथ दयाराम, कैशरबाई, सलिता गौरा पिता कन्हैया शिवकुवर पति स्व. कन्हैया, कलिया, दलिया, भित्या, मनोज राधाबाई, पिता रघुनाथ शलिताबाई पति स्व. कालू गंगाराम पिता कालू जगदीश भेरूसिंह कुसुमबाई, लक्ष्मीबाई, पिता कन्हैया, बाबु पिता शंकर जाति बलाई नि. ग्राम.
(8)
(7)
(9) (10) (6)
(5)
0.020
0.00
0.421
0.080
1.531
0.00
0.015
0.000
0.063
0.00
0.015
0.020
0.0132
0.00
0.020
0.00
0.132
0.010
0.109
0.00
0.010
0.450
0.00
0.010
0.450
0.00
0.010
0.450
0.00
0.000 0.010
0.010
0.00
0.450
0.164 0.013
0.022
0.022 0.035 ( 1 ) सुखदेव - गबरू
मकान -1 .
(2) भुवानी बाई -भागीरथ मकान-1 .
(3) बाबु- शंकर मकान-1 .
(4) गजानंद- गबरू
मकान-1 .
(5) मंगती- कन्हैया मकान -1 .
(6) दयाराम- कन्हैया मकान-1 .
2911
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 अगस्त 2016
भाग 1 ]
(10)
( 9 )
(7) (8)
(5) (6)
(4)
(3)
(1)
(2)
0.010
0.000
0.010
0.090
0.090 0.00
190/1
13 गजराज सिंह बाबुसिंह जाति भीलाला पता निवासी ग्राम.
0.155
0.000
0.155
1.808
0.00
108 1.808
14 गुलाबसिंह पिता रूखडू जाति भीलाला पता निवासी ग्राम.
0.000 0.045
0.045
0.00
0.950
0.950
103/2
15 मांगीलाल पिता रूपसिंह जाति भीलाला पता निवासी ग्राम.
0.045
0.000
0.045
0.00
0.950
0.950
103/1
16 राजाराम पिता रामसिंह जयपाल पिता राजाराम जाति भीलाला पता निवासी ग्राम.
0.535
0.513 0.022
9.120
0.022
योग 9.098
प्र. क्र. 7845 - ए- 2015-2016.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (1 ) में नागदा- धार - गुजरी मार्ग ( राजमार्ग क्र. 31 ) के निर्माण अन्तर्गत ग्राम भाण्डाखो , तहसील धरमपुरी जिला धार के लिए प्रभावित निजी भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची ( 2 ) में उल्लेखित है. सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची ( 2 ) की भूमि की अनुसूची ( 1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है : -
अनुसूची ( 1 )
तहसील- धरमपुरी जिला धार ग्रामः- भाण्डाखो
स.
विवरण
अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा ( हे . में )
सिंचित
क्र.
कुल (5)
(3)
असिंचित (4)
(2)
(1)
1 नागदा- धार- गुजरी मार्ग
0.335
0.000
0.335
(राजमार्ग क्र. 31 ) के
0.335
0.000
0.335
योग
निर्माण में प्रभावित होने से
अनुसूची (2)
नागदा- धार- गुजरी मार्ग ( राजमार्ग क्र. 31 ) के निर्माण अन्तर्गत ग्राम भाण्डाखो की प्रभावित भूमि का विवरण
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा ( हेक्टेयर में) खसरा क्र.
स.
भूमि का कुल रकबा
कृषक का नाम व पिता
अंसिचित
सिंचित
अंसिचित
कुल
सिंचित
/पति का नाम
कुल
क्र.
(9)
(7) (8)
(5)
(6)
(4)
(3)
(2)
(1)
0.050
0.00
0.050
0.455
0.00
0.455
77/1
1 किशन , भिमला, काल्या, बद्री अनार, लच्छी, पिता दुबल्या कालीबाई पति स्व. दुबल्या जाति भील पता नि. ग्राम.
0.045
0.00
0.228
0.045
0.00
0.228
78/2
2 रमेश , कैलाश , नानूराम पिता
मानसिंह दिप्तेशख दिक्षीका पिता बालाराम , ना.बा.पा. कर्ता माता तुलसीबाई पति स्व. बालाराम जाति भील पता नि. ग्राम.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अगस्त 2016
2912
(9)
(8)
(7)
(6)
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
0.090
0.00
0.090
0.316
0.00
0.316
81
3 प्रकाश , सुरेशचन्द्र, विजय , प्रमिलाबाई, निर्मलाबाई, लीलाबाई, सावत्रीबाई, पिता वर्धमानसिंह कमलाबाई पति स्व. वर्धमानसिंह जाति भील पता नि. ग्राम शासकीय पटट्टेदार.
0.060
0.00
0.060
0.409
0.00
83/1 0.409
4 दशरथ पिता पुनमसिंह जाति भीलाला पता नि. जहांगीरपुरा .
0.050
0.00
0.050
0.409
0.00
0.409
5 उमरावसिंह पिता पुनमसिंह जाति 83/2 भीलाला पता. नि. जहांगीरपुरा.
0.040
0.00
0.040
0.409
0.00
0.409
83/3
6 घनसिंह पिता पुनमसिंह जाति भीलाला पता नि. जहाँगीरपुरा.
0.335
0.000
0.335
2.226
0.00
2.226
योग
प्र. क्र. 7847- ए- 2015-2016.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक ( 1 ) में नागदा- धार- गुजरी मार्ग ( राजमार्ग क्र. 31 ) के निर्माण अन्तर्गत ग्राम सिमराली, तहसील धरमपुरी जिला धार की प्रभावित निजी भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची ( 2 ) में उल्लेखित है. सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची ( 2 ) की भूमि की अनुसूची ( 1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है :
अनुसूची ( 1 )
तहसील- धरमपुरी जिला धार ग्रामः-सिमराली
अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा ( हे. में ) विवरण
स.
असिंचित
कुल
सिंचित
क्र.
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
1 नागदा- धार - गुजरी मार्ग
0.742
0.000
0.742
0.742
0.000
0.742
योग
(राजमार्ग मार्ग क्र. 31 ) के निर्माण में प्रभावित होने से
अनुसूची (2)
नागदा- धार - गुजरी मार्ग ( राजमार्ग क्र. 31 ) के निर्माण अन्तर्गत ग्राम सिमराली की प्रभावित भूमि का विवरण
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा ( हेक्टेयर में ) खसरा क्र.
भूमि का कुल रकबा
स. कृषक का नाम व पिता
अंसिचित
सिंचित
कुल
सिंचित अंसिचित कुल
/पति का नाम
क्र.
(9)
(8)
(7)
(6)
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
0.053
0.00
0.053
1.075
0.00
1.075
239
1 मांगल्या पिता नत्थू जाति भील पता नि. ग्राम.
0.00
0.122
0.122
0.291
0.00
0.291
231
2 पेमा पिता मांगल्या , करणसिंह पिता पेमा जाति भील पता निवासी ग्राम.
2913
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 अगस्त 2016
भाग 1 ]
(5)
(3) (4)
(2)
(1)
1.328
0.00
227
3 मांगल्या पिता नत्थू, राधु किशन पिता कामलिया, राजलबाई पति स्व. कामलिया, गुरूचरण , सपना, संगीता ना . बा. पिता भूरा पा. कर्ता माता प्रमिलाबाई स्व. भूरा मोना पिता सोभान, लिम्बा, अमरसिंह, राजाराम , बहादुर, पिता झामरिया, सरोताबाई , इनुबाई, गंगाबाई, जमनाबाई पिता झामरिया, गजराबाई पति स्व. झामरिया जाति भील निवासी ग्राम.
0.00
0.860
219
4 सूरज्या पिता मांगल्या जाति भील पता नि. ग्राम.
0.00
0.980
218/2
5 घीरा , लक्ष्मण , जामसिंह पिता ऊकार , रमेश धर्मेन्द्र बेवीबाई पिता रामसिंह, लीलाबाई बा रामसिंह जाति भील पता नि. ग्राम.
0.00
0.980
218/1
6 बंडू जगन राजमल पिता केस्या लक्ष्मीबाई लीला अवन्ती पिता केस्या जमनाबाई पति स्व. केस्या जाति भील पता नि. ग्राम.
0.00
0.316
216
7 चन्दर पिता शम्भू जाति भील पता नि. ग्राम.
0.00
0.316
217/1/2/1
8 गेंदालाल पिंता बाबू जाति भील.
0.00
0.171
213/1
9 रमेश , छीतू पिता धारिया जाति भील पता नि. ग्राम.
0.00
211/1 0.396 10 घीसालाल, पन्नालाल पिता हागरिया, कुतरिया, कालू जाति भील पता नि. ग्राम.
0.00
209/1/2 0.300 11 मांगीबाई पति. स्व. राम्या शान्ता बाई पिता राम्या जाति भील पता नि. ग्राम.
0.00
0.299
209/1/4
12 सुक्का, नरसिंग पिता पुन्या, पुनी वि. पुन्या जाति भील पता नि. ग्राम .
0.00
0.303
209/1/1
13 सुक्का, नरसिंग पिता पुन्या, पुनी वि. पुन्या जाति भील पता नि. ग्राम.
0.00
101/1 0.179 14 हरि, कन्या, किशन पिता थावरिया, कोयलबाई पति स्व. थावरिया जाति फील पता नि.
(9)
(8)
(7)
(6)
0.00
0.050 0.050
1.328
0.060
0.00
0.060
0.860
0.030
0.00
0.030
0.980
0.015
0.00
0.015
0.980
0.015
0.00
0.015
0.316
0.060
0.00
0.060
0.316
0.030
0.00
0.030
0.171
0.030
0.00
0.030
0.396
0.060
0.00
0.060
0.300
0.055
0.00
0.055
0.299
0.00
0.030 0.030
0.303
0.020
0.00
0.020
0.179 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अगस्त 2016
2914
(9)
(8)
(7)
(6)
(5)
(3) (4)
(2)
(1)
0.030
0.00
0.030
0.122
0.00
101/2 0.122
15 केशरिया, किशोर, रतन, मुकुटसिंह , जसुबाई, भागुबाई पिता काना जाति भील पता
निवासी ग्राम.
0.00
0.082
0.082
0.483
0.00
0.483
101/3
16 भुरक्या, जगन पिता हरसिंह भील नि. ग्राम.
0.742
0.000
0.742
0.00
8.399
8.399
योग ..
प्र. क्र. 7849 - ए- 2015-2016 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक ( 1 ) में नागदा- धार - गुजरी मार्ग ( राजमार्ग क्र. 31 ) के निर्माण अन्तर्गत ग्राम फरसपुरा, तहसील धरमपुरी जिला धार की प्रभावित निजी भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची ( 2 ) में उल्लेखित है. सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची ( 2 ) की भूमि की अनुसूची ( 1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है:- अनुसूची ( 1 )
तहसील- धरमपुरी जिला धार ग्राम:-फरसपुरा
अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा ( हे. में) विवरण
स.
क्र.
कुल (5)
असिंचित (4)
सिंचित (3)
(2)
(1)
1 नागदा- धार- गुजरी मार्ग
0.620
0.000
0.620
0.620
0.000
योग .. 0.620
(राजमार्ग क्र. 31 ) के निर्माण में प्रभावित होने से
अनुसूची (2)
नागदा- धार - गुजरी मार्ग ( राजमार्ग क्र. 31 ) के निर्माण अन्तर्गत ग्राम फरसपुरा की प्रभावित भूमि का विवरण
अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा ( हेक्टेयर में ) खसरा क्र .
भूमि का कुल रकबा
स. कृषक का नाम व पिता
सिंचित
कुल
अंसिचित
अंसिचितकुल
सिंचित
/पति का नाम
(9)
(7) (8)
(6)
(5)
(3) (4)
(2)
क्र. (1)
0.090
0.00
0.090
0.354
0.00
0.354
2/1
0.065
0.000
0.065
0.809
0.00
0.809
3/1
1 मोतीराम पिता मिश्रीया जाति भील पता. नि. ग्राम.
0.075
0.000
0.075
0.266
0.00
0.266
9/1
2 फुलसिंह , गज्जु, झामरा, हुकुम , नानुराम पिता गोवर्धन जाति भील निवासी ग्राम.
0.040
0.000
0.040
1.498
0.00
1.498
44/1
3 रमेश पिता प्यार सिंह जाति भिलाला पता नि. ग्राम.
0.000 0.310
1.843
0.310
0.00
1.843
58/1
4 गल्या गंगाराम गौकुल किशोर पिता रणजीतसिंह मैनाबाई पति स्व. रणजीतसिंह जाति भिलाला पता नि. ग्राम.
0.040
0.506
0.00
0.506
9/2
5 धनसिंह पिता शम्भू जाति भील पता नि. ग्राम.
0.620
0.000
0.620
5.276
0.00
5.276
योग ..
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्रीमन् शुक्ला, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
2915
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अगस्त 2016
भाग 1 ]
कार्यालय , कलेक्टर, जिला खरगोन एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
खरगोन , दिनांक 12 जुलाई 2016
क्र. 450 - भू- अर्जन -2016.-महाप्रबंधक, एन.टी.पी.सी. लिमि. , खरगोन के द्वारा उनके पत्र क्र. 6805 - भू-अर्जन-2016 , दिनांक 8 जुलाई 2016 के द्वारा जिला खरगोन की तहसील सनावद के ग्राम सेल्दा, डालची में स्थापित की जा रही ( 2× 660 ) मेगावाट की वृहद ताप विद्युत परियोजना में कोयला आपूर्ति के लिए प्रस्तावित रेल पथ के निर्माण हेतु तहसील सनावद के ग्राम भातुड की निजी भूमि क्षेत्रफल 0.178 हे. के संबंध में भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 ) के तहत् भू-अर्जन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है तथा भू- अर्जन अधिनियम, 2013 के अध्याय -2 की धारा 4 के तहत् सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है. पूर्व में इसी प्रयोजन हेतु प्रस्तावित भूमि के संबंध में सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट दी जा चुकी है.
उक्त प्रस्ताव का अध्ययन करने के पश्चात् प्रस्तावित योजना पूर्णतः लोकहित से संबंधित होने के कारण मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग , मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल के ज्ञाप क्र. एफ- 16-15 ( 1 ) -2014- सात-2 ए, दिनांक 29 सितम्बर 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, अशोक कुमार वर्मा , कलेक्टर, जिला खरगोन एवं समुचित सरकार मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग , विधि एवं विधायी कार्य मंत्रालय , भारत शासन के संशोधित अध्यादेश क्रमांक 9-2014 के बिन्दु 10 - ए अनुसार लोकहित को दृष्टिगत रखते हुए प्रस्तावित लोक परियोजना के निम्नांकित क्षेत्र को अधिनियम के अध्याय-2 ( अ ) धारा 4 में वर्णित सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन एवं अन्य उपबंधों से छूट प्रदान करता हूं:-
ग्राम का
प.ह.नं.
तहसील
जिला
क्रमांक
नाम
(5) (2)
(4)
(1)
(3)
09
खरगोन
1
सनावद
भातुड
सार्वजनिक प्रयोजन प्रस्तावित अनुमानित क्षेत्रफल ( हे. में )
(7)
(6)
0.178
खरगोन वृहद ताप विद्युत परियोजना को कोयला आपूर्ति के लिये प्रस्तावित रेल पथ के निर्माण हेतु.
नोट.- उक्त भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी , ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , बड़वाह एवं महाप्रबंधक, एनटीपीसी लिमिटेड, खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.
क्र. 455 - भू- अर्जन-2016 .- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची खाने ( 6 ) में उसके सम्मुख दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भूमि-अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार अनुसूची ( 2 ) में दर्शित भूमि के ब्यौरों से संबंधित व्यक्तियों को इस आश्य की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा अनुसूची ( 1 ) के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.
प्रस्तावित वृहद ताप विद्युत् परियोजना की प्रकृति लोकहित के अन्तर्गत सार्वजनिक प्रयोजन की होने से, अधिनियम के अध्याय-2 ( अ ) धारा 4 में वर्णित सामाजिक समाघात निर्धारण एवं अन्य उपबंधों से छूट प्रदान की गयी है. जिसका प्रकाशन पृथक् से किया गया है इस कारण से धारा -11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के प्रकाशन की आवश्यकता नहीं है:-
अनुसूची ( 1 )
तहसील नगर/ग्राम
जिला
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा -12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
अर्जित की जाने वाली भूमि
का कुल क्षेत्रफल
(हे.मे. )
(4) (1)
0.178 खरगोन
(2) सनावद
(3) भातुड
(6) (5)
महाप्रबंधक एनटीपीसी
खरगोन.
खरगोन वृहद ताप विद्युत् परियोजना को कोयला आपूर्ति के लिए रेल पथ के निर्माण हेतु.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अगस्त 2016
2916
अनुसूची ( 2)
रेलपथ निर्माण क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम - भातुड की प्रभावित भूमि का विवरण
सर्वे नम्बर
अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल (हे.मे. )
(2)
(1)
0.178
7/2
नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी , ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , बड़वाह एवं महाप्रबंधक, एनटीपीसी लिमिटेड, खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अशोक कुमार वर्मा, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.
विभाग प्रमुखों के आदेश
कार्यालय , कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, ( मण्डी) जिला खरगोन
खरगोन , दिनांक 16 जुलाई 2016
क्र. मंडी- निर्वा.- 16-17-875.- मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 धारा 13 ( 5 ) के प्रावधान अनुसार कृषि उपज मंडी समिति, सनावद के रिक्त अध्यक्ष पद की पूर्ति हेतु निर्वाचन नियम 84 के तहत दिनांक 27 जून 2016 को मंडी समिति सम्मेलन आयोजित किया गया जिसमें एतद्वारा सूचित किया जाता है कि कृषि उपज मण्डी समिति, सनावद के अध्यक्ष निर्वाचित घोषित किये गये हैः- निर्वाचित सदस्य का नाम
पद जिसके लिये निर्वाचित हुए
पता (4)
(3)
(2)
अ. क्र. (1)
अध्यक्ष
श्रीमती लक्ष्मीबाई शिवजी सोलंकी
ग्राम अतरसुम्बा टप्पा- सनावद जिला खरगोन 1
अशोक कुमार वर्मा, कलेक्टर.
कार्यालय , कलेक्टर जिला मंदसौर मध्यप्रदेश
मंदसौर , दिनांक 20 जुलाई 2016
क्र. ब.श्र. - 2016-920.- बंधक श्रम प्रथा ( समाप्ति ) अधिनियम, 1976 की धारा 13 ( 2 ) एवं 13 ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए मैं , स्वतंत्र कुमार सिंह, कलेक्टर, जिला मजिस्ट्रेट, मंदसौर बंधक श्रमिक जिला सतर्कता समिति एवं उपखण्डों के लिए बंधक श्रमिक उपखण्ड सतर्कता समितियां निम्नानुसार गठित करता हूं: -
जिला सतर्कता समिति, मंदसौर
अध्यक्ष 1. धारा 13 ( 2 ) ए- जिला मजिस्ट्रेट-
2. धारा 13 ( 2 ) बी-अजा/अजजा के सदस्य :-
सदस्य 1. श्री अशोक निनामा, अजरोटी ग्राम नांदवेल
सदस्य 2. श्री आनंद तंवर, 24 तिलक नगर , मंदसौर
सदस्य 3. श्री रमेशचन्द्र अहिरवार, नई आबादी, गुजरदा 2917
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 अगस्त 2016
भाग 1 ]
3. धारा 13 ( 2 ) सी- जिले के सामाजिक कार्यकर्ता:-
सदस्य 1. श्री प्रवीण जैन, भागगढ़
सदस्य 2. श्री शंकरलाल पाटीदार, पूर्व सरपंच, जवासिया
सदस्य 3. श्रीमती सचिता नितीन शिन्दे, गणपति चौक, मंदसौर
4. धारा 13 ( 2 ) डी- ग्रामीण विकास से संबंधित शासकीय अथवा अशासकीय संस्था के सदस्यः-
सदस्य 1. पुलिस अधीक्षक, जिला मंदसौर
सदस्य 2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, मंदसौर
सदस्य 3. जिला संयोजक, आदिम जाति कल्याण विभाग , मंदसौर
5. धारा 13 (2 ) ई - वित्तीय साख संस्था का एक सदस्यः-
जिला अग्रणी बैंक अधिकारी, मंदसौर.
उपखण्ड स्तरीय सतर्कता समिति उपखण्ड, मंदसौर
अध्यक्ष 1. धारा 13 ( 3 ) ए- उपखण्ड मजिस्ट्रेट मंदसौर
2. धारा 13 ( 3 ) बी- अजा/अजजा के सदस्य: -
सदस्य 1. श्री भेरूलाल पिता कचरू भील , नि. धुन्धडका
सदस्य 2. श्री काशीराम मेघवाल, नि. खिलचीपुरा
सदस्य 3. श्री मांगीलाल पिता लक्ष्मण चमार, नि. धुंधडका
3. धारा 13 ( 3 ) सी- सामाजिक कार्यकर्ता के सदस्यः-
सदस्य 1. श्री जगदीप पिता रंगलाल, नि. ढिकोला
सदस्य 2. श्री सुरेचंद्र पिता चम्पालाल पाटीदार, नि. रीछालालमुंहा
सदस्य 3. श्रीमती उमा गुप्ता पति लाल बहादुर नि. मंदसौर
धारा 13 (3 ) डी- ग्रामीण विकास कार्य से संबंधित शासकीय अथवा अशासकीय संस्था के तीन सदस्यः- 4.
सदस्य 1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला जनपद पंचायत , मंदसौर
सदस्य 2. मंडल संयोजक, आदिम जाति कल्याण विभाग , मंदसौर
सदस्य 3. सहायक यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, मंदसौर
5.
सदस्य धारा 13 ( 3 ) ई - वित्तीय साख संस्था का एक सदस्यः- प्रबंधक, जिला केन्द्रीय बैंक मर्यादित, मंदसौर
6. धारा 13 ( 3 ) एफ- धारा 10 के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट अधिकारी :- उपखण्ड मजिस्ट्रेट, मंदसौर.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अगस्त 2016
2918
उपखण्ड स्तरीय सतर्कता समिति उपखण्ड, गरोठ
अध्यक्ष 1. धारा 13 ( 3 ) ए- उपखण्ड मजिस्ट्रेट, गरोठ
2. धारा 13 ( 3 ) बी-अजा/अजजा के तीन सदस्य :-
सदस्य 1. श्री नरवरसिंह सोनगरा , निवासी चचावदा पठारी
सदस्य 2. श्री नंदकिशोर बुन्दीवाल, निवासी बरखेड़ा लोया
सदस्य 3. श्री उदयराम मेहर, निवासी भानपुरा
3. 13 (3 ) सी- सामाजिक कार्यकर्ता के सदस्यः-
सदस्य 1. श्री सुरेशकुमार धनोतिया, निवासी अंत्रालिया
सदस्य 2. डॉ. कन्हैयालाल कोटवाल , निवासी गरोठ
सदस्य 3. श्रीमती कविता पति अनिलकुमार राठौर, नि. भानपुरा
सदस्य 4. श्रीमती स्नेहलता गुप्ता, नि. गुराड़िया नरसिंह
4. धारा 13 ( 3 ) डी- ग्रामीण विकास कार्य से संबंधित शासकीय अथवा अशासकीय संस्था के तीन सदस्यः-
सदस्य 1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, गरोठ
सदस्य 2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जनपद पंचायत, भानपुरा
सदस्य 3. अनुविभागीय अधिकारी, कृषि विभाग , गरोठ
5. धारा 13 (3 ) ई - वित्तीय साख संस्था का एक सदस्यः-
प्रबंधक, सेन्ट्रल को- आपरेटिव बैंक, शाखा गरोठ
6. धारा 13 (3 ) एफ- धारा 10 के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट अधिकारी :-
उपखण्ड मजिस्ट्रेट, गरोठ.
उपखण्ड स्तरीय सतर्कता समिति उपखण्ड, मल्हारगढ़
अध्यक्ष 1 . धारा 13 ( 3 ) ए- उपखण्ड मजिस्ट्रेट, मल्हारगढ़
2. धारा 13 ( 3 ) बी- अजा/ अजजा के तीन सदस्य : -
सदस्य 1. श्री बसंतीलाल पिता रामलाल आर्य , नि. कनघट्टी
सदस्य 2. श्री रामेश्वर पिता नंदराम गवरी , नि. मल्हारगढ़
सदस्य 3. श्री धन्नालाल पिता भेरूलाल भील, नि. बही
3.
धारा 13 ( 3 ) सी- सामाजिक कार्यकर्ता के दो सदस्यः-
सदस्य 1. श्री राजेश पिता भवानीराम पाटीदार, नि. बूढा
सदस्य 2. श्री विष्णुदास पिता मांगुदास बैरागी , नि. मनासा खुर्द
सदस्य 3. श्रीमती निर्मला पति शरदकुमार जैन , नि. संजीत 2919
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 अगस्त 2016
भाग 1 ]
4. धारा 13 ( 3 ) डी- ग्रामीण विकास कार्य से संबंधित शासकीय अथवा अशासकीय संस्था के तीन सदस्यः-
सदस्य 1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जनपद पंचायत, मल्हारगढ़
सदस्य 2. पंचायत निरीक्षक, मल्हारगढ़
सदस्य 3. वरिष्ठ कृषि विकास विस्तार अधिकारी , मल्हारगढ़
सदस्य 5. धारा 13 ( 3 ) ई - वित्तीय साख संस्था का एक सदस्यः- प्रबंधक, को-आपरेटिव बैंक, मल्हारगढ़
6. धारा 13 (3 ) एफ- धारा 10 के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट अधिकारी :-
उपखण्ड मजिस्ट्रेट, मल्हारगढ़ .
उपखण्ड स्तरीय सतर्कता समिति उपखण्ड, सीतामऊ
अध्यक्ष 1. धारा 13 ( 3 ) ए- उपखण्ड मजिस्ट्रेट, सीतामऊ
2. धारा 13 ( 3 ) बी - अजा/अजजा के तीन सदस्य :-
सदस्य 1. श्री शंकरलाल पिता गंगाराम बागड़ी, नि. रूनिजा
2. श्री रामप्रसाद पिता गोवर्धनलाल जयपाल, नि. तितरोद सदस्य
सदस्य 3. श्री केगु पिता कुका भील , नि. काचरिया
3. 13 (3 ) सी- सामाजिक कार्यकर्ता के सदस्यः-
सदस्य 1. श्री विक्रमसिंह पिता प्रभाकरसिंह, महुवा
सदस्य 2. श्री किषोरलाल पिता सज्जनलाल जैन नि. सीतामऊ
सदस्य 3. श्रीमती देउबाई पति भंवरलाल राठौर, नि. लदुना
धारा 13 ( 3 ) डी- ग्रामीण विकास कार्य से संबंधित शासकीय अथवा अशासकीय संस्था के तीन सदस्यः- 4.
सदस्य 1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जनपद पंचायत , सीतामऊ
सदस्य 2. मंडल संयोजक, आदिम जाति कल्याण विभाग , सीतामऊ
सदस्य 3. वरिष्ठ कृषि विकास विस्तार अधिकारी, सीतामऊ
सदस्य 5. धारा 13 ( 3 ) ई - वित्तीय साख संस्था का एक सदस्यः - प्रबंधक, जिला केन्द्रीय बैंक, सीतामऊ
6. धारा 13 ( 3 ) एफ- धारा 10 के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट अधिकारी :-
उपखण्ड मजिस्ट्रेट, सीतामऊ.
स्वतंत्र कुमार सिंह, कलेक्टर, [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 अगस्त 2016
2920
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग
" निर्वाचन भवन"
58, अरेरा हिल्स, भोपाल , ( मध्यप्रदेश ) -462011
आदेश
आयोग के उपर्युक्त पत्र दिनांक 3 मई 2016 के संदर्भ में उप जिला निर्वाचन अधिकारी ( स्थानीय निर्वाचन ) जिला राजगढ़ द्वारा नोटिस दिनांक 17 मई 2016 अभ्यर्थी, श्रीमती सम्पत बाई को जारी कर दिनांक 31 मई 2016 तक शपथ- पत्र प्रस्तुत करने हेतु कहा गया एवं इसकी सूचना आयोग को भी दी गई.
भोपाल, दिनांक 21 जुलाई 2016
उप जिला निर्वाचन अधिकारी ( स्था. निर्वा. ) , जिला राजगढ़ , मध्यप्रदेश के आयोग को प्रेषित ज्ञापन क्रमांक 180, दिनांक 1 जून 2016 द्वारा सूचित किया गया कि श्रीमती सम्पत बाई दिनांक 31 मई 2016 को जिला कार्यालय में उपस्थित तो हुईं किन्तु उनके द्वारा शपथ- पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया.
उपरोक्त के उपरन्त आयोग द्वारा न्यायहित में श्रीमती सम्पत बाई को उनके निर्वाचन व्यय लेखों पर अंतिम निर्णय लिए जाने हेतु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , राजगढ़ के माध्यम से सूचना- पत्र दिनांक 15 जून 2016 जारी कर समस्त कागजात एवं प्रमाणों सहित दिनांक 5 जुलाई 2016 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में बुलाया गया.
क्र. एफ. 87-293-15 - ग्यारह - 349.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो , पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.
अभ्यर्थी, श्रीमती सम्पत बाई को आयोग द्वारा जारी सूचना- पत्र की तामीली व्यक्तिगत सुनवाई के पूर्व हो चुकी थी, किन्तु श्रीमती सम्पत बाई व्यक्तिगत सुनवाई में उपस्थित नहीं हुई और न ही उनकी ओर से इस संबंध में कोई अभ्यावेदन ही आयोग को प्राप्त हुआ.
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण और प्रस्तुति ) आदेश , 2014 " " मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण ) ", दिनांक 10 जुलाई 2014 में प्रकाशित हुआ है . उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.
उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी अभ्यर्थी, श्रीमती सम्पत बाई द्वारा अपने निर्वाचन व्ययों के साथ शपथ - पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया. अतः इससे आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखे विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.
अतः, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32- ग के उपबन्धों के अन्तर्गत अभ्यर्थी श्रीमती सम्पत बाई को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर परिषद्, छापीहेड़ा, जिला राजगढ़ (म. प्र. ) का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिये इस आदेश की तारीख से 05 ( पांच ) वर्ष की कालावधि के लिये निरर्हित ( अयोग्य) घोषित किया जाता है.
माह फरवरी, 2015 में सम्पन्न नगर परिषद् छापीहेड़ा, जिला राजगढ़ , के अध्यक्ष के आम निर्वाचन में श्रीमती सम्पत बाई अध्यक्ष पद अभ्यर्थी थीं. इस नगर परिषद् के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 4 फरवरी 2015 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 03 मार्च 2015 को , श्रीमती सम्पत बाई द्वारा अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी , राजगढ़ के पास दाखिल किया गया. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी राजगढ़ के पत्र क्रमांक 747 , दिनांक 27 अप्रैल 2015 के संलग्न प्रेषित परिशिष्ट- छत्तीस के अनुसार अभ्यर्थी, श्रीमती सम्पत बाई द्वारा निर्धारित समयावधि के भीतर ही व्यय लेखे दाखिल किए गए, किन्तु उनके द्वारा शपथ- पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया.
राज्य निर्वाचन आयुक्त मध्यप्रदेश के आदेशानुसार, हस्ता./- (सुनीता त्रिपाठी) सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.
अभ्यर्थी, श्रीमती सम्पत बाई द्वारा प्रस्तुत अपूर्ण व्यय लेखों को पूर्ण कराए जाने संबंधी कृत् कार्यवाही की जानकारी आयोग के पत्र दिनांक 3 मई 2016 द्वारा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला- राजगढ़ से चाही गई.
2921
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अगस्त 2016
भाग 1 ]
भोपाल , दिनांक 21 जुलाई 2016
आदेश
क्र. एफ. 87-121-15-11-351.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति ) आदेश , 2014 " " मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण ) ", दिनांक 10 जुलाई 2014 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.
माह दिसम्बर , 2014 में सम्पन्न नगर परिषद्, ब्यौहारी , जिला शहडोल, म. प्र. के अध्यक्ष के आम निर्वाचन में सुश्री बेगम नसरीन भी अध्यक्ष पद की अभ्यर्थी थीं. इस नगर परिषद् के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 4 दिसम्बर 2014 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 03जनवरी 2015 तक सुश्री बेगम नसरीन को अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी , जबलपुर म. प्र. के समक्ष दाखिल करना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , जबलपुर के पत्र क्रमांक 299 , दिनांक 23 फरवरी , 2015 के संलग्न प्रेषित परिशिष्ट - छत्तीस के अनुसार अभ्यर्थी, सुश्री बेगम नसरीन द्वारा अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा ही नहीं प्रस्तुत किया गया.
विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं करने का प्रतिवेदन कलेक्टर, शहडोल से आयोग को प्राप्त होने पर इस संबंध में अभ्यर्थी सुश्री बेगम नसरीन को आयोग द्वारा कारण बताओ सूचना- पत्र दिनांक 25 मार्च 2015 जारी किया गया. कारण बताओ नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.
अभ्यर्थी को कारण बताओ सूचना पत्र की तामीली के उपरान्त उप जिला निर्वाचन अधिकारी , ( स्थानीय निर्वाचन ) , जिला शहडोल म. प्र. के आयोग को प्रेषित पत्र दिनांक 16 मई 2016 में इस बात का उल्लेख किया गया कि अभ्यर्थी सुश्री बेगम नसरीन द्वारा आज दिनांक तक निर्वाचन व्यय का लेखा अथवा नोटिस के विरुद्ध किसी प्रकार अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है.
जिले से उक्ताशय की जानकारी आयोग को प्राप्त हो जाने के उपरान्त आयोग द्वारा अन्ततः न्यायहित में अभ्यर्थी, सुश्री बेगम नसरीन के निर्वाचन व्यय लेखों पर अंतिम निर्णय लिये जाने हेतु उन्हें कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, शहडोल के माध्यम से सूचना- पत्र दिनांक 15 जून 2016 जारी कर सभिलेख व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में दिनांक 5 जुलाई 2015 को बुलाया गया.
व्यक्तिगत सुनवाई की तिथि को अभ्यर्थी सुश्री बेगम नसरीन के स्थान पर उनके पति श्री शेख रव्वानी उपस्थित हुए. उनके द्वारा अभ्यर्थी सुश्री नस्सन की ओर से अभ्यावेदन दिनांक 4 जुलाई 2016 प्रस्तुत कर उसमें इस बात का उल्लेख किया गया कि- सहकारी बैंक द्वारा चैक जारी नहीं होने से वे व्यय लेखे समय पर प्रस्तुत नहीं कर सके. यही बात उनके पति की ओर से भी व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान कही गई. इसके अलावा मौखिक सुनवाई के दौरान वे कोई ऐसे पुष्ट प्रमाण- प्रस्तुत नहीं कर सके जिसके आधार पर उनका व्यय लेखा मान्य किया जा सके.
अतः उपर्युक्त विवेचना से स्पष्ट है कि पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरान्त भी अभ्यर्थी सुश्री बेगम नसरीन द्वारा विहितं समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखे प्रस्तुत नहीं किये गये . अतः इससे आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.
अतः मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32- ग के उपबन्धों के अन्तर्गत अभ्यर्थी सुश्री बेगम नसरीन को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर परिषद् ब्यौहारी, जिला शहडोल (म. प्र. ) का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिए इस आदेश की तारीख से 05 वर्ष (पांच ) की कालावधि के लिए निरर्हित ( अयोग्य ) घोषित किया जाता है.
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./- (सुनीता त्रिपाठी ) सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अगस्त 2016
2922
भोपाल, दिनांक 21 जुलाई 2016
आदेश
क्र. एफ. 87-121-15-11-352.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो , पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति ) आदेश, 2014 " " मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण ) ", दिनांक 10 जुलाई 2014 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.
माह दिसम्बर, 2014 में सम्पन्न नगर परिषद्, ब्यौहारी, जिला शहडोल, म. प्र . की अध्यक्ष के आम निर्वाचन में सुश्री सवाना बेगम भी अध्यक्ष पद की अभ्यर्थी थीं. इस नगर परिषद् के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 4 दिसम्बर 2014 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 03 जनवरी 2015 तक, सुश्री सवाना बेगम को अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी, जबलपुर म. प्र. के समक्ष दाखिल करना था , किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , जबलपुर के पत्र क्रमांक 299 , दिनांक 23 फरवरी , 2015 के संलग्न प्रेषित परिशिष्ट - छत्तीस के अनुसार अभ्यर्थी, सुश्री सवाना बेगम द्वारा अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा ही नहीं प्रस्तुत किया गया.
विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं करने का प्रतिवेदन कलेक्टर, शहडोल से आयोग को प्राप्त होने पर इस संबंध में अभ्यर्थी सुश्री सवाना बेगम को आयोग द्वारा कारण बताओ सूचना - पत्र दिनांक 25 मार्च 2015 को जारी किया गया. कारण बताओ नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.
अभ्यर्थी को कारण बताओ सूचना पत्र की तामीली के उपरान्त उप जिला निर्वाचन अधिकारी, ( स्थानीय निर्वाचन ) , जिला शहडोल म. प्र. के आयोग को प्रेषित पत्र दिनांक 16 मई 2016 में इस बात का उल्लेख किया गया कि अभ्यर्थी सुश्री सवाना बेगम द्वारा आज दिनांक तक निर्वाचन व्यय का लेखा अथवा नोटिस के विरुद्ध किसी प्रकार का अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं नहीं किया गया है.
जिले से उक्ताशय की जानकारी आयोग को प्राप्त हो जाने के उपरान्त आयोग द्वारा अन्ततः न्यायहित में अभ्यर्थी, सुश्री सवाना बेगम के निर्वाचन व्यय लेखों पर अंतिम निर्णय लिये जाने हेतु उन्हें कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , शहडोल के माध्यम से सूचना - पत्र दिनांक 15 जून 2016. जारी कर सभिलेख व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में दिनांक 5 जुलाई 2015 को बुलाया गया. नोटिस की तामीली सुश्री सवाना बेगम को समय पूर्व हो चुकी थी.
व्यक्तिगत सुनवाई की तिथि को अभ्यर्थी सुश्री सवाना बेगम उपस्थित नहीं हुई और न ही इस संबंध में उनके द्वारा कोई अभ्यावेदन आयोग को भेजा गया.
अतः उपर्युक्त विवेचना से स्पष्ट है कि पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरान्त भी अभ्यर्थी सुश्री सवाना बेगम द्वारा विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखे प्रस्तुत नहीं किये गये . अतः इससे आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है .
अतः मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ग के उपबन्धों के अन्तर्गत अभ्यर्थी सुश्री सवाना बेगम को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर परिषद् ब्यौहारी , जिला शहडोल (म. प्र. ) का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिए इस आदेश की तारीख से 05 वर्ष ( पांच वर्ष ) की कालावधि के लिए निरर्हित ( अयोग्य ) घोषित किया जाता है .
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./- (सुनीता त्रिपाठी ) सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल.
2923
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अगस्त 2016
भाग 1 ]
भोपाल, दिनांक 21 जुलाई 2016
आदेश
प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.
उप जिला निर्वाचन अधिकारी , ( स्थानीय निर्वाचन ) , जिला शहडोल म. प्र . के ज्ञापन दिनांक 16 मई 2016 के संलग्न प्राप्त कारण बताओ नोटिस की तामीली अभ्यर्थी श्री केवट को दिनांक 18 मार्च 2015 को हो चुकी थी, परन्तु अभ्यर्थी श्री केवट की ओर से विलंब से व्यय लेखा दाखिल करने संबंधी दस्तावेज और न ही इस संबंध में कोई अभ्यावेदन आयोग को प्राप्त हुआ.
क्र. एफ. 87-122-15-11-354.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो , पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.
अन्ततः आयोग द्वारा न्यायहित में अभ्यर्थी, श्री कमलेश केवट के निर्वाचन व्यय लेखों के संबंध में अंतिम निर्णय लिये जाने हेतु उन्हें कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , शहडोल के माध्यम से सूचना- पत्र दिनांक 16 जून 2016 जारी कर अभ्यर्थी श्री केवट को सभिलेख व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में व्यक्तिगत सुनवाई हेतु दिनांक 5 जुलाई 2016 को बुलाया गया. सूचना- पत्र की तामीली अभ्यर्थी, श्री केवट को व्यक्तिगत सुनवाई की तारीख के पूर्व हो चुकी थी.
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश , 2014 " " मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण ) " , दिनांक 10 जुलाई 2014 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.
कारण बताओ सूचना- पत्र की तामीली अभ्यर्थी, श्री कमलेश केवट को समय पूर्व हो जाने के उपरान्त भी वे व्यक्तिगत सुनवाई में उपस्थित नहीं हुए और न ही इस संबंध में उनके द्वारा कोई अभ्यावेदन ही आयोग को भेजा गया.
माह दिसम्बर, 2014 में सम्पन्न नगर परिषद्, खांड जिला शहडोल, म. प्र. के अध्यक्ष के आम निर्वाचन में श्री कमलेश केवट भी अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थे . इस नगर परिषद् के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 4 दिसम्बर 2014 को घोषित हुआ एवं निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल करने की आखरी तारीख 3 जनवरी 2015 नियत थी.
उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरान्त भी अभ्यर्थी श्री कमलेश केवट द्वारा विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखे प्रस्तुत नहीं किये गये. अतः इससे आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.
अतः मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 -ग के उपबन्धों के अन्तर्गत अभ्यर्थी श्री कमलेश केवट को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर परिषद् खांड, जिला शहडोल ( म. प्र. ) का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिए इस आदेश की तारीख से 05 वर्ष ( पांच वर्ष ) की कालावधि के लिए निरर्हित ( अयोग्य) घोषित किया जाता है .
मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 03 जनवरी 2015 तक, श्री कमलेश केवट को अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी, शहडोल म. प्र. के समक्ष दाखिल करना था किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, शहडोल ( म . प्र. ) के पत्र क्रमांक 299, दिनांक 23 फरवरी , 2015 के संलग्न प्रेषित परिशिष्ट छत्तीस के अनुसार अभ्यर्थी, श्री कमलेश केवट द्वारा अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा ही नहीं प्रस्तुत किया गया.
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./- (सुनीता त्रिपाठी)
सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.
विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं करने का प्रतिवेदन कलेक्टर एवं जिला निर्वा. अधिकारी, शहडोल म. प्र. से प्राप्त होने पर इस संबंध में अभ्यर्थी श्री कमलेश केवट को आयोग द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 05 मार्च 2015 को जारी किया गया. कारण बताओ नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अगस्त 2016
2924
भोपाल, दिनांक 21 जुलाई 2016
आदेश
प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय आंदेश पारित कर दिया जायेगा.
उप जिला निर्वाचन अधिकारी, ( स्थानीय निर्वाचन ) , जिला शहडोल म. प्र. के ज्ञापन दिनांक 16 मई 2016 के संलग्न प्राप्त कारण बताओ नोटिस की तामीली अभ्यर्थी श्री दिलीप सिंह बरगाही को दिनांक 19 मार्च 2015 को हो चुकी थी, परन्तु अभ्यर्थी श्री दिलीप सिंह बरगाही की ओर से विलंब से व्यय लेखा दाखिल करने संबंधी दस्तावेज और न ही इस संबंध में कोई अभ्यावेदन आयोग को प्राप्त हुआ.
क्र. एफ. 87-122-15-11-355.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा . मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.
अन्ततः आयोग द्वारा न्यायहित में श्री दिलीप सिंह बरगाही के निर्वाचन व्यय लेखों के संबंध में अंतिम निर्णय लिये जाने हेतु उन्हें ' कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , शहडोल के माध्यम से सूचना- पत्र दिनांक 16 जून 2016 जारी कर अभ्यर्थी श्री केवट को सभिलेख व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में व्यक्तिगत सुनवाई हेतु दिनांक 5 जुलाई 2016 को बुलाया गया. सूचना- पत्र की तामीली अभ्यर्थी, श्री केवट को व्यक्तिगत सुनवाई की तारीख के पूर्व हो चुकी थी.
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश , 2014 " " मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण ) " , दिनांक 10 जुलाई 2014 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा .
कारण बताओ सूचना- पत्र की तामीली अभ्यर्थी, श्री दिलीप सिंह बरगाही को समय पूर्व हो जाने के उपरान्त भी वे व्यक्तिगत सुनवाई में उपस्थित नहीं हुए और न ही इस संबंध में उनके द्वारा कोई अभ्यावेदन ही आयोग को भेजा गया.
माह दिसम्बर, 2014 में सम्पन्न नगर परिषद्, खांड जिला शहडोल, म. प्र. के अध्यक्ष के आम निर्वाचन में श्री दिलीप सिंह बरगाही भी अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थे. इस नगर परिषद् के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 4 दिसम्बर 2014 को घोषित हुआ एवं निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल करने की आखरी तारीख 3 जनवरी 2015 नियत थी.
उपर्युक्त विवेचना से स्पष्ट है कि पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरान्त भी अभ्यर्थी श्री दिलीप सिंह बरगाही द्वारा विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखे प्रस्तुत नहीं किये गये. अतः इससे आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखे निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.
मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 03 जनवरी 2015 तक, श्री दिलीप सिंह बरगाही को अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी , शहडोल म. प्र. के समक्ष दाखिल करना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी शहडोल ( म. प्र. ) के पत्र क्रमांक 299, दिनांक 23 फरवरी , 2015 के संलग्न प्रेषित परिशिष्ट छत्तीस के अनुसार अभ्यर्थी, श्री दिलीप सिंह बरगाही द्वारा अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा ही नहीं प्रस्तुत किया गया.
अतः मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 -ग के उपबन्धों के अन्तर्गत अभ्यर्थी श्री दिलीप सिंह बरगाही को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर परिषद् खांड, जिला शहडोल (म. प्र. ) का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिए इस आदेश की तारीख से 05 वर्ष ( पांच ) की कालावधि के लिए निरर्हित ( अयोग्य ) घोषित किया जाता है.
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./-
(सुनीता त्रिपाठी )
सचिव, विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं करने का प्रतिवेदन कलेक्टर एवं जिला निर्वा. अधिकारी, शहडोल म. प्र. से प्राप्त होने पर इस संबंध में अभ्यर्थी श्री दिलीप सिंह बरगाही को आयोग द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 05 मार्च 2015 जारी किया गया. कारण बताओ नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल 2925
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अगस्त 2016
भाग 1 ]
कार्यालय, कलेक्टर, ( श्रम ) जिला अशोकनगर मध्यप्रदेश
अशोकनगर , दिनांक 25 जुलाई 2016
क्र. 4116.- बंधक श्रमिक ( प्रथा समाप्ति) अधिनियम 1976 ( क्र. 19-1976 ) की धारा 13 के प्रावधानों अनुसार प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए मैं , अरूण कुमार तोमर, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला अशोकनगर के लिए " मध्यप्रदेश " में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तिथि से दो वर्षों की कालावधि के लिए निम्नानुसार जिला स्तरीय सतर्कता समिति का गठन करता हूं:-
जिला स्तरीय सतर्कता समिति जिला अशोकनगर
अध्यक्ष 1. जिला दण्डाधिकारी , जिला अशोकनगर (म. प्र.)
सदस्य 2. श्रीमती शीतल कलावत, निवासी आजाद मोहल्ला, अशोकनगर (म. प्र. )
सदस्य 3. श्री बाबूलाल दैलवार, निवासी वार्ड 8 ओवर ब्रिज के पास , अशोकनगर (म. प्र. )
सदस्य 4. श्री घूमन सिंह, ग्राम व पोस्ट महुअन तह. ईसागढ़ , जिला अशोकनगर (म. प्र. )
सदस्य 5. डॉ. आर. के. गोयल, निवासी महावीर कालोनी , अशोकनगर (म. प्र. )
सदस्य 6. डॉ. वाय. डी. अग्रवाल, निवासी ओम कालोनी अशोकनगर ( म. प्र. )
सदस्य 7. मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, अशोकनगर (म. प्र. )
सदस्य 8. कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, अशोकनगर ( म. प्र. )
सदस्य 9. कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग , जिला अशोकनगर (म. प्र. )
सदस्य 10. प्रबंधक, लीड बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, अशोकनगर , जिला अशोकनगर ( म. प्र. )
अरूण कुमार तोमर , कलेक्टर.
कार्यालय सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) तहसील - हातोद, जिला इन्दौर मध्यप्रदेश
हातोद, दिनांक 26 जुलाई 2016
प्ररूप- घ
(नियम 6 देखिये)
क्र. 540- भू-अर्जन-2016 - राजस्व प्रकरण क्र. 04-अ-82-2016-17.-अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइपलाईन, केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम , 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 127 - भू-अर्जन-2016, हातोद, दिनांक 26 मई 2016 द्वारा राज्य सरकार ने नर्मदा- मालवा - गंभीर लिंक परियोजना के लिए ग्राम- सिरलाय , प.ह.नं. 46 , तहसील बड़वाह, जिला खरगोन से ग्राम बड़ीकलमेर तहसील , हातोद, जिला इन्दौर तक जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईप लाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है.
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 3 जून 2016 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय को नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/ अधिभोगी को भी दी गई है.
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा पाईप लाईन बिछाने के लिये भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा: -
अनुसूची
खसरा क्रमांक
तहसील
जिला
ग्राम/पटवारी हल्काक्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि ( हेक्टेयर में )
(5)
(3)
(4)
0.034 (2) हातोद
(1) इन्दौर
मालीबड़ोदिया
0.033 प.ह.नं. 33
0.026
6 7/1 7/2 2926
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अगस्त 2016
(3)
(1)
(2)
(5)
(4)
33
0.059 इन्दौर
हातोद
मालीबड़ोदिया
34/2/2
0.066 प.ह.नं. 33
35/1
0.059
0.062
35/2
59/2
0.120
0.068
60/2
0.132
68/1
0.037
69/1/1
0.046
69/1/2
0.093
69/2
76
0.006
77/1
0.134
77/2
0.106
0.145
131/1
0.022
131/2
0.132
131/3
0.022
134
1.402
कुल योग .
क्र. 543 - भू- अर्जन- 2016- राजस्व प्रकरण क्र. 03-अ- 82-2016-17.- अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाइईप लाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 124- भू-अर्जन-2016, हातोद, दिनांक 26 मई 2016 द्वारा राज्य सरकार ने नर्मदा - मालवा- गंभीर लिंक परियोजना के लिए ग्राम - सिरलाय, प.ह.नं. 46 , तहसील बड़वाह, जिला खरगोन से ग्राम बड़ीकलमेर तहसील हातोद, जिला इन्दौर तक जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है.
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 3 जून 2016 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर , सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है .
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा पाईप लाईन बिछाने के लिये भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा:-
अनुसूची
जिला
खसरा क्रमांक
तहसील
ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि ( हेक्टेयर में) (2)
(3)
(4)
(5) (1)
0.119 पिपलियातफा
64/2
इन्दौर
हातोद
0.017
69/1
प.ह.नं. 34
0.136
कुल योग .
क्र. 549- भू- अर्जन- 2016- राजस्व प्रकरण क्र. 01-अ- 82-2016-17.-अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन , केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 130- भू-अर्जन-2016, हातोद, दिनांक 26 मई 2016 द्वारा राज्य सरकार ने नर्मदा - मालवा- गंभीर लिंक परियोजना के लिए ग्राम- सिरलाय , प.ह.नं. 46 , तहसील बड़वाह, 2927
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 अगस्त 2016
भाग 1 ]
जिला खरगोन से ग्राम बड़ीकलमेर तहसील हातोद, जिला इन्दौर तक जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है.
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 3 जून 2016 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है.
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा पाईप लाईन बिछाने के लिये भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा : -
अनुसूची जिला
तहसील
खसरा क्रमांक
(4)
267/1 (2) हातोद
(1) इन्दौर
356/1
ग्राम/पटवारी हल्काक्रमांक (3) बड़ीकलमेर प.ह.नं. 33
267/3
288/2
267/2/2
356/3 उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि ( हेक्टेयर में )
(5)
0.092
0.007
0.015
0.039
0.044
0.022
0.039
267/2/1मिन -1
272
844/2
273/1
288/1
274
273/2
276/1
0.046
0.079
0.046
0.004
0.016
0.046
0.003
355/2/मिन-1
0.012
0.012
355/2/मिन-2
356/2
357
650/1
650/2
653/2
359/1/1
651/1
0.018
0.014
0.017
0.017
0.009
0.012
0.004
0.012
359/1/2/मिन-2
653/3/मिन-2
359/2/1
362
363
622/1
629
630/1
630/2
635/2
0.015
0.012
0.017
0.020
0.024
0.073
0.018
0.014
0.044
0.037
635/3 मिन-1
2928
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अगस्त 2016
(5) (3)
(1)
(2)
(4)
637
0.033 इन्दौर
हातोद
बड़ीकलमेर
636/2
0.011 प.ह.नं. 33
0.011
649/1
0.017
650/3
0.032
676/1
676/2
0.037
0.007
676/3
705
0.035
707
0.029
710/1/2
0.035
0.031
710/2
703
0.092
0.016
704/2
0.058
706/2
761/3
0.036
0.006
761/4
0.169
762/1/1
763
0.076
715
0.053
716
0.021
765
0.053
766/1
0.013
0.037
829
830/1/1
0.044
0.037
831
830/2
0.043
0.064
837/1
0.050
837/2
837/3/2
0.032
0.037
839/1/1
840/2/1
0.004
0.004
840/2/2
0.062
846/1
0.036
864/2/मिन-1
846/2/मिन-2
0.022
840/2/3
0.053
840/2/4
0.058
0.004
843
844/1
0.046
0.092
845/1
624/2
0.004
0.020
275/1
275/2
0.015
2.534
कुल योग 2929
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 अगस्त 2016
भाग 1 ]
हातोद, दिनांक 27 जुलाई 2016
क्र. 546- भू-अर्जन- 2016 - राजस्व प्रकरण क्र. 02-अ- 82-2016-17 .- अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 121 - भू-अर्जन-2016, हातोद, दिनांक 26 मई 2016 द्वारा राज्य सरकार ने नर्मदा - मालवा- गंभीर लिंक परियोजना के लिए ग्राम - सिरलाय , प.ह.नं. 46 , तहसील बड़वाह , जिला खरगोन से ग्राम बड़ीकलमेर तहसील हातोद जिला इन्दौर तक जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है.
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 3 जून 2016 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है .
अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा पाईपलाईन बिछाने के लिये भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा:-
अनुसूची तहसील
खसरा क्रमांक
जिला
ग्राम/पटवारी हल्काक्रमांक
(4)
7/2 (2) हातोद
(1) इन्दौर
218/340
(3) हिंगोनियाखुर्द प.ह.नं. 34
220
221/1/2
221/1/3/1
221/1/3/2
221/2
230/1
230/2
232
300
233
235/1
235/2
248/1
248/2
248/337
250
252/2
253/4
252/3
256/4/1/2
256/4/2ख
256/4/1/3/1
256/5/5
256/4/1/3/2
256/5/1
256/5/2
256/5/6
256/5/7 इन्दौर
हातोद
बड़ीकलमेर प.ह.नं. 33
301/2/5 उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि ( हेक्टेयर में)
(5)
0.033
0.081
0.020
0.022
0.022
0.099
0.092
0.013
0.070
0.077
0.171
0.017
0.011
0.057
0.092
0.013
0.073
0.075
0.079
0.110
0.029
0.084
0.008
0.053
0.040
0.035
0.044
0.121
0.040
0.048
0.013
कुल योग 1.742
अनिल बनवारिया , सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) .
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अगस्त 2016
2930
कार्यालय , कलेक्टर जिला टीकमगढ़ मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
टीकमगढ़, दिनांक 30 जुलाई 2016
प्र. क्र. 01 - अ- 82-2015-16.- चूंकि, शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः अनुसूची में अंकित भूमि धारकों की अंकित भूमि राज्य शासन के जल संसाधन विभाग, संभाग टीकमगढ़, जिला टीकमगढ़ के पक्ष में तिकोनाघाट तालाब की नहर के निर्माण हेतु मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग , मंत्रालय , भोपाल के ज्ञापन क्रमांक 12-2-2014- सात- 2 - ए भोपाल दिनांक 12 नवम्बर 2014 ( आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति ) के तहत् क्रय करने पर विचार किया जा रहा है.
अतः मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल के ज्ञापन क्र.12-2-2014- सात-2 ए भोपाल , दिनांक 12 नवम्बर 2014 की कंडिका 11 ( 1 ) एवं ( 2 ) के अंतर्गत सार्वजनिक रूप से सूचित किया जाता है कि यदि उक्त संबंध में किसी व्यक्ति को भूमि आदि के स्वत्व के संबंध में कोई आपत्ति हो तो वह सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के भीतर ( सार्वजनिक अवकाश दिवसों को छोड़कर ) कार्यालयीन समय में आधार सहित आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है. बाद म्याद गुजरे जाने पर किसी भी आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा.
आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति क्र. 12-2-2014- सात-2ए भोपाल, दिनांक 12 नवम्बर 2014 की कंडिका 11 ( 1 ) एवं (2 ) के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि भूमि उपरोक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है
1. परियोजना का नाम:-तिकोनाघाट तालाब नहर निर्माण
2. भूमि का विवरण:- ग्राम सौंरका, तहसील- पृथ्वीपुर, जिला-टीकमगढ़
अर्जित भूमि का क्षेत्रफल-0.200 हेक्टेयर.
अनुसूची
खसरा नम्बर
क्र.
भूमिस्वामी का नाम
कुल रकबा (हेक्टेयर में )
अर्जित रकबा ( हेक्टेयर में ) (5)
(3)
(4)
(2)
(1)
0.065
1268
0.344
1 धनीराम तनय रगवर, जाति लोधी, निवासी ग्राम भूमिस्वामी
0.065
योग : 0.344
0.135
0.611
2 भगोने पिता गुन्डे लोधी , 1/2 भाग , धनीराम तनय रगवर 1/2 , लोधी, नि. ग्रामी.
1699 1701 1700
0.135
योग : 0.611
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.- तिकोनाघाट तालाब नहर निर्माण करने हेतु.
(3) भूमि के नक्शे एवं प्लान का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी अनुविभाग निवाड़ी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन, संभाग टीकमगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, प्रियंका दास , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
2931
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अगस्त 2016
भाग 1]
राज्य शासन के आदेश
राजस्व विभाग
कार्यालय, कलेक्टर, जिला अनूपपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
अनूपपुर, दिनांक 20 अप्रैल 2016
प्र. क्र. एफ- 22-6-2015-16-ल. सिं.- 31-234, दिनांक 23-02-16.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है , अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्र. 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम
जिला तहसील
धारा 11 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हे. में. )
(6)
(5)
(2)
(3)
(1)
(4)
निजी भूमि रकबा
अनूपपुर
अनूपपुर
भू-अर्जन अधिकारी , जिला-अनूपपुर (म. प्र. ).
बकान डायवर्सन योजनान्तर्गत बांध एवं डूब क्षेत्र.
9.68 0.88 1.85
चिल्हारी सकरा मौहरी
12.41
योग
मौहरी
अनूपपुर
अनूपपुर
परसवार
9.50 12.78
बकान डायवर्सन योजनान्तर्गत नहर कार्य हेतु.
भू-अर्जन अधिकारी , जिला- अनूपपुर (म. प्र.) .
22.28
योग ..
कुल योग .. 34.69
शासकीय भूमि रकबा
9.592
अनूपपुर अनूपपुर
चिल्हारी सकरा
भू-अर्जन अधिकारी, जिला-अनूपपुर (म. प्र.) .
बकान डायवर्सन योजनान्तर्गत बांध एवं डूब क्षेत्र कार्य हेतु.
मौहरी
5.635 5.273
योग 20.50
अनूपपुर
अनूपपुर
1.125 1.42
मौहरी परसवार
बकान डायवर्सन योजनान्तर्गत नहर कार्य हेतु.
भू-अर्जन अधिकारी, जिला-अनूपपुर (म. प्र.).
योग 2.545
कुलयोग . 23.045 महायोग 57.735
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग अनूपपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्र. क्र. एफ- 22-6-2015-16-ल. सिं.-31-234, दिनांक23-02-16.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र. 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस [भाग 1 2932
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अगस्त 2016
आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम
तहसील
जिला
धारा 11 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हे. में.)
(6)
(5)
(1) (2) (3)
(4)
निजी भूमि रकबा
19.20
वेंकटनगर
जैतहारी
अनूपपुर
6.35
भू-अर्जन अधिकारी, जिला अनूपपुर (म. प्र.).
सिंहपुर डायवर्सन योजनान्तर्गत बांध एवं डूब क्षेत्र.
खोड़री
खैरी
4.35 29.90
योग ..
3.55
जैतहारी उमरिया
अनूपपुर
3.71
चारभठी
सिंहपुर डायवर्सन योजनान्तर्गत नहर कार्य हेतु.
भू-अर्जन अधिकारी , जिला अनूपपुर (म. प्र. ) .
गोधन
4.67
6.05
सुलखारी
0.06
खोड़री
2.40
खैरी
योग .. 20.44
50.34
कुल योग .
शासकीय भूमि रकबा
वेंकटनगर
जैतहारी
अनूपपुर
कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, अनूपपुर.
सिंहपुर डायवर्सन योजनान्तर्गत बांध एवं डूब क्षेत्र कार्य हेतु.
खोड़री खैरी
8.21 1.61 2.13
योग . 11.95
उमरिया
0.09
अनूपपुर जैतहरी
0.40
चोरभठी
सिंहपुर डायवर्सन योजनान्तर्गत नहर कार्य हेतु.
कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, अनूपपुर.
गोधन
0.42
0.46
सुलखारी
0.05
खोड़री
0.63
खैरी
2.05
योग
14.00
कुल योग .
64.34
महायोग
भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यापालाना मंत्री, जल संसाधन संभाग अनूपपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्र. क्र. एफ- 22-6-2015-16-ल. सिं.-31-234, दिनांक 23-02-16.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता हैं अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार 2933
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अगस्त 2016
भाग 1 ]
अधिनियम, 2013 ( क्र. 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है: -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला
नगर/ग्राम
तहसील
धारा 11 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हे. में. )
(6)
(5)
(2)
(3)
(4)
(1)
निजी भूमि रकबा
देवरी
5.934
अनूपपुर अनूपपुर
8.304
अमलाई
गोहरारी डायवर्सन योजनान्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.
भू-अर्जन अधिकारी , जिला-अनूपपुर (म. प्र. ) .
3.990
कदमटोला
0.700
पयारी
योग
18.928
शासकीय भूमि का रकबा
0.75
कदमटोला
0.30
पयारी
1.05
योग
19.978
कुल योग
भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग अनूपपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नरेन्द्र सिंह परमार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला मुरैना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग मुरैना, दिनांक 25 जून 2016
प्र. क्र.... भू-अर्जन- 2016-17-5612 - प्रकरण क्रमांक 06 - भू-अर्जन-वर्ष 2016-17 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 , सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन ग्राम
जिला तहसील
धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )
(2)
(3)
(6)
(5)
(1)
(4)
जौरा ईटावली निजी भूमि रकबा
मुरैना
25.887
आसन बैराज योजना अन्तर्गत बैराज का निर्माण कार्य.
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , जौरा जिला मुरैना म. प्र.
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) जौरा एवं कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , जौरा के कार्यालय में देखा जा सकता है .
2934
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अगस्त 2016
प्र. क्र.. भू-अर्जन- 2016-17-5613- प्रकरण क्रमांक 07 - भू-अर्जन वर्ष 2016-17.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30, सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का वर्णन
जिला
ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1) (2)
(3)
(4) जौरा बिचपुरी
मुरैना
निजी भूमि रकबा 25.35
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन
का वर्णन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
आसन बैराज योजना अन्तर्गत बैराज का निर्माण कार्य.
कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , जौरा जिला मुरैना म. प्र.
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) जौरा एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , जौरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मुरैना, दिनांक 25 जुलाई 2016
प्र. क्र. 09 - भू- अर्जन- 2016-17 - प्रकरण क्रमांक 09-अ-82- भू-अर्जनवर्ष 2016-17. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 ( क्रमांक 30 , सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का वर्णन
तहसील
ग्राम
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2)
(3)
(4) (1)
जौरा लोहा बसई
मुरैना
निजी भूमि रकबा 72.52
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
आसन बैराज योजना अन्तर्गत बैराज का निर्माण कार्य.
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , जौरा जिला मुरैना म. प्र.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) जौरा एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , जौरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 10 - भू-अर्जन- 2016-17- प्रकरण क्रमांक10-अ-82- भू-अर्जन वर्ष 2016-17 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 ( क्रमांक 30 , सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी 2935
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अगस्त 2016
भाग 1 ]
संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का वर्णन
ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(4) (2)
(3)
(1)
जौरा
चन्दपुरा
मुरैना
निजी भूमि रकबा 24.35 (2)
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
आसन बैराज योजना अन्तर्गत बैराज का निर्माण कार्य.
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , जौरा जिला मुरैना म . प्र.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) जौरा एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , जौरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 11 - भू-अर्जन-2016-17 - प्रकरण क्रमांक11-अ-82 - भू-अर्जन-वर्ष 2016-17.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और यारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 , सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का वर्णन ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(4) (2)
(3)
(1)
सिघोंरा
जौरा
मुरैना
निजी भूमि रकबा 71.829
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
आसन बैराज योजना अन्तर्गत बैराज का निर्माण कार्य .
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , जौरा जिला मुरैना म. प्र.
2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) जौरा एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , जौरा के कार्यालय (
में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, विनोद शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
ग्वालियर , दिनांक 11 जुलाई 2016
प्र. क्र. 03- अ-82-15-16- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भूमि-अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है , कि कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 अगस्त 2016
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की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों को पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है . मुख्य नहर/माईनर नहर/ सब - माईनर नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है . इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत् समाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
सार्वजनिक प्रयोजन का नाम तहसील
ग्राम
जिला
धारा ( 12 ) की उपधारा ( 2 ) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल सर्वे नंबर रकबा (हेक्टेयर में)
(6)
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
772-0.279
टिहोली
ग्वालियर ग्वालियर
हरसी उच्चस्तरीय नहर की टिहोली मायनर निर्माण हेतु.
कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग , क्रमांक 2 डबरा , जिला ग्वालियर.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय, भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 04 - अ - 82-15-16- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है, कि कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों को पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है . मुख्य नहर/ माईनर नहर/ सब - माईनर नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् समाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
सार्वजनिक प्रयोजन का नाम जिला
ग्राम
धारा ( 12 ) की उपधारा ( 2 ) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी
तहसील
लगभग क्षेत्रफल सर्वे नंबर- रकबा (हेक्टेयर में)
(6)
(4)
(3)
(5)
(1)
(2)
0.093
आरोली
ग्वालियर
ग्वालियर
0.160
हरसी उच्चस्तरीय नहर की हस्तिनापुर मायनर निर्माण हेतु.
.0.253
कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग , क्रमांक 2 डबरा , जिला ग्वालियर.
योग 241/मिन-1 241/मिन-2
भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय, भू-अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 06- अ- 82-15-16- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है, कि कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों को पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा 2937
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 अगस्त 2016
भाग 1 ]
या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. मुख्य नहर/ माईनर नहर/सब - माईनर नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् समाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का विवरण ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल सर्वे नंबर- रकबा (हेक्टेयर में)
(4)
(3)
(1) (2)
0.157 ग्वालियर
25/मिन -1
ग्वालियर
टिहोली
25/मिन-2
0.042
26/मिन-1
26/मिन-2
योग ..0.199
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का नाम
धारा ( 12 ) की उपधारा ( 2 ) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री , हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग, क्रमांक 2 डबरा , जिला ग्वालियर.
हरसी उच्चस्तरीय नहर की आरोली शाखा नहर के आर मायनर निर्माण हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय, भू-अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजय गोयल , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
सिवनी, दिनांक 13 जुलाई 2016
प. क्र. 6528 - जि.भू.अ. - 2016 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की उपधारा 11 के अन्तर्गत व्यक्तियों को इस आवश्यकता की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा ( 11 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:-
भूमि का विवरण
जिला
ग्राम/प.ह.न./ ब.न.
तहसील/ रा.नि.म.
क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हे. में)
(4) (2)
(3)
(1)
3.15 सिवनी
मुंगवानी
प.ह.नं. 24
सिवनी रा.नि.मं. , धनौरा.
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
नहर निर्माण हेतु.
कार्यपालन यंत्री, तिलवारा बांयी तट नहर संभाग , केवलारी , जिला सिवनी.
( 2 ) भूमि का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन ( Detail Project Report ) DPR का निरीक्षण कार्यालय ( भू-अर्जन ) अधिकारी/अपर कलेक्टर, जिला सिवनी में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, धनराजू एस. , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
2938
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अगस्त 2016
कार्यालय , कलेक्टर, जिला छतरपुर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
छतरपुर , दिनांक 14 जुलाई 2016
प्र. क्र. 01 - अ-82 - भू-अर्जन-2015-16 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30, सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का उपयोग करने के लिये प्रधिकृत करता हूं. चूंकि उक्त बानसुजारा बांध का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
भूमिका वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला
ग्राम
तहसील
लगभग अर्जित रकबा (हे. में)
धारा 11 की उपधारा ( 1 ) एवं धारा 12के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
(2) (3)
(4)
(1)
176.611
घुवारा
छतरपुर
कुड़ैला
बानसुजारा बांध अंतर्गत डूब क्षेत्र में आने वाली अतिरिक्त भूमि का भू-अर्जन.
अनुविभागीय अधिकारी, ( राजस्व ) बड़ामलहरा/भू-अर्जन अधिकारी , बड़ामलहरा , जिला- छतरपुर.
1 ) भूमि का नक्शा एवं प्लान अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी , बड़ामलहरा के कार्यालय में देखे जा सकते हैं.
(
( 2 ) भूमि का नक्शा एवं प्लान कार्यपालन यंत्री, बानसुजारा बांध जल संसाधान संभाग , टीकमगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 02- अ- 82- भू-अर्जन- 2015-16 .-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 ( क्रमांक 30, सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का उपयोग करने के लिये प्रधिकृत करता हूं. चूंकि उक्त बानसुजारा बांध का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
भूमिका वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन ग्राम
तहसील
जिला
लगभग अर्जित रकबा (हे. में)
(6) (2)
(3)
(4)
धारा 11 की उपधारा ( 1 ) एवं धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)
(1)
बन्न बरेला
17.15
घुवारा
छतरपुर
बानसुजारा बांध अंतर्गत डूब क्षेत्र में आने वाली अतिरिक्त भूमि का भू-अर्जन.
अनुविभागीय अधिकारी, ( राजस्व ) बड़ामलहरा / भू-अर्जन अधिकारी , बड़ामलहरा, जिला- छतरपुर.
(1 ) भूमि का नक्शा एवं प्लान अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी , बड़ामलहरा के कार्यालय में देखे जा सकते हैं.
भूमि का नक्शा एवं प्लान कार्यपालन यंत्री, बानसुजारा बांध जल संसाधान संभाग , टीकमगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.
( 2 ) 2939
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अगस्त 2016
भाग 1 ]
प्र. क्र. 03 - अ- 82 - भू-अर्जन- 2015-16.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 , सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का उपयोग करने के लिये प्रधिकृत करता हूं. चूंकि उक्त बानसुजारा बांध का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
भूमिका वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन ग्राम
जिला तहसील
लगभग अर्जित रकबा (हे. में)
(6)
धारा 11 की उपधारा ( 1 ) एवं धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)
(2)
(4)
(3)
(1)
76.908
सरकना
छतरपुर घुवारा
बानसुजारा बांध अंतर्गत डूब क्षेत्र में आने वाली अतिरिक्त भूमि का भू-अर्जन.
अनुविभागीय अधिकारी, ( राजस्व ) बड़ामलहरा/ भू-अर्जन अधिकारी , बड़ामलहरा, जिला-छतरपुर.
भूमि का नक्शा एवं प्लान अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , बड़ामलहरा के कार्यालय में देखे जा सकते हैं.
(1 )
भूमि का नक्शा एवं प्लान कार्यपालन यंत्री , बानसुजारा बांध जल संसाधान संभाग , टीकमगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.
(2 )
प्र. क्र. 04- अ- 82 - भू-अर्जन- 2015-16.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 ( क्रमांक 30, सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का उपयोग करने के लिये प्रधिकृत करता हूं. चूंकि उक्त बानसुजारा बांध का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
भूमिका वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन ग्राम
जिला तहसील
धारा 11 की उपधारा ( 1 ) एवं धारा 12के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)
(6) (3)
लगभग अर्जित रकबा (हे. में) (4)
(1)
(2)
122.225
सोरखी
घुवारा
छतरपुर
बानसुजारा बांध अंतर्गत डूब क्षेत्र में आने वाली अतिरिक्त भूमि का भू-अर्जन.
अनुविभागीय अधिकारी , ( राजस्व) बड़ामलहरा/भू-अर्जन अधिकारी , बड़ामलहरा, जिला- छतरपुर.
(1 ) भूमि का नक्शा एवं प्लान अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , बड़ामलहरा के कार्यालय में देखे जा सकते हैं.
(2) भूमि का नक्शा एवं प्लान कार्यपालन यंत्री, बानसुजारा बांध जल संसाधान संभाग , टीकमगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मसूद अख्तर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अगस्त 2016
2940
राजस्व विभाग
कार्यालय , कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग सतना, दिनांक 27 जून 2016
क्र. 281- भू-अर्जन-2016.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 2013 संशोधन ( क्रमांक एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन (म. प्र. शासन/निजी खाता) (क) जिला-सतना
(ख) तहसील- उचेहरा
(ग) नगर/ग्राम- पनगरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.485 हेक्टर.
खसरा सर्वे नम्बर
अधिग्रहीत क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(2)
(1)
0.120
11
0.056
12
0.024
16/1
0.124
17/1
0.175
27
0.180
28
29
0.170
0.040
30/3
0.153
36/1
0.072
36/2
36/4
0.115
42
0.006
0.050
43/1
0.010
43/2/क
43/2/ख
0.040
0.036
44
0.090
45
0.024
63
1.485
कुल ग्रोथा
1.485
निजी खाता भूमि योग रकबा
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के चकहटा माइनर के बांसाबरी सबमाइनर निर्माण हेतु.
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर (भू-अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.
क्र. 282 - भू-अर्जन-2016.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 संशोधन (क्रमांक एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन (म. प्र. शासन/निजी खाता ) (क) जिला-सतना
(ख) तहसील- उचेहरा
(ग) नगर/ग्राम-तुर्री
(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.960 हेक्टर.
खसरा सर्वे नम्बर
अधिग्रहीत क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(2)
(1)
0.025
216
0.115
217
0.045
218
219
0.029
0.180
220
0.024
224/2
0.182
225/1
0.090
225/2
0.078
225/3
0.250
230/376/1
0.064
233/1
233/2
0.066
0.105
233/3
0.007
234/1
0.211
235
237
0.010
0.265
238
0.220
206/1
206/5
0.240
208/5
0.192
0.168
212/ 1/क
0.140
212/1/ख
213/2
0.016
215/1 /क
0.014 2941
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अगस्त 2016
भाग 1 ]
(2)
(1)
0.009
215/1 /ख
0.009
215/2
0.016
216
0.170
217
0.020
220
2.960
कुल योग
.2.960 निजी खाता भूमि योग रकबा
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के माइनर एवं सबमाइनर निर्माण हेतु.
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर (भू-अर्जन) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.
क्र. 283 - भू-अर्जन- 2016.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 2013 संशोधन ( क्रमांक एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत , इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन ( म. प्र. शासन/निजी खाता ) (क) जिला- सतना
(ख) तहसील- उचेहरा
(ग) नगर/ग्राम-चकहटा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.427 हेक्टर.
अधिग्रहीत क्षेत्रफल खसरा सर्वे
नम्बर
(हेक्टर में)
(2)
(1)
0.010
10/2
0.056
11/1/क
0.147
11/1 /ख
0.347
11/2
0.210
13/2/1
0.110
13/2/2
0.024
14/2/1
0.090
30/1
0.402
30/2
0.010
12
0.015
29
0.006
9
1.427
कुल योग
. 1.427
निजी खाता भूमि योग रकबा
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के चकहटा माइनर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर (भू-अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.
सतना, दिनांक 28 जून 2016
क्र. 289- भू-अर्जन-2016.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 संशोधन (क्रमांक एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन (म. प्र. शासन/निजी खाता) (क) जिला-सतना
(ख) तहसील- उचेहरा
(ग) नगर/ग्राम-अमिलिया
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-3.732 हेक्टर.
खसरा सर्वे नम्बर
अधिग्रहीत क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(2)
(1)
0.016
88
0.016
92/2
0.024
93/1
0.056
93/2
0.042
94
0.142
95
0.144
96
0.052
97
0.268
323
0.025
324
0.006
326/3/2
0.016
326/508
0.162
327
0.038
376
0.202
377/3/1/क
0.258
377/3/1 /ख
0.005
378
0.003
379/1
0.006
380
0.007
381/1 / 2/ख
0.005
381/1/2/ग
0.010
382/1 /2/ख
0.086
382/1 / 2/ ग [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अगस्त 2016
2942
(2)
(1)
0.010
411/1
0.005
411/2
0.188
412
0.129
412/507/1
0.024
413/1
0.003
414/1
0.345
459
0.029
460
0.010
461/1
0.289
462/1
0.090
462/3
0.068
467
0.126
468
0.010
469
0.115
476
0.120
477
0.002
479/1
0.172
480/2
0.010
480/4
0.005
487/1
0.206
489
0.062
490/1
0.125
490/2
कुल योग 3.732
निजी खाता भूमि योग रकबा .3.732
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के चकहटा माइनर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर ( भू-अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.
क्र. 290 - भू-अर्जन- 2016.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 संशोधन ( क्रमांक एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन (म . प्र. शासन/निजी खाता ) (क) जिला- सतना
(ख) तहसील- उचेहरा
(ग) नगर/ ग्राम- बांसाबरी
(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.966 हेक्टर .
खसरा सर्वे
नम्बर
अधिग्रहीत क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(2)
(1)
0.110
4
0.115
5
0.015
6/2
0.110
7/1
0.134
7/2
0.034
8/2
10
0.163
0.120
12/1
0.016
13
0.089
17/1/ख
0.089
17/2
0.087
19/1
0.014
19/2
0.086
19/3
0.014
20/1/ख
0.002
20/2/2
0.089
22/2/1
0.089
0.046
26/1
0.046
26/2
0.047
26/3
0.036
29
0.004
30/1/क
0.036
31/2
0.106
32/2
0.144
33
0.003
34
0.072
36
0.015
37
0.106
38/1
0.106
38/2
0.192
39
0.020
40
0.084
200
0.020
243
0.073
244
0.084
245
0.042
247
0.048
249
0.005
251/2
0.084
252 2943
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अगस्त 2016
भाग 1]
(2)
(1)
0.007
253/1
0.094
259/1
0.007
262/1 /क
0.063
262/1 /ख/2
2.966
कुल योग .
निजी खाता भूमि योग रकबा 2.966
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है.- नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के चकहटा माइनर एवं बांसाबरी सबमाइनर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर ( भू-अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है .
क्र. 291- भू-अर्जन-2016.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 2013 संशोधन ( क्रमांक एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन (म. प्र. शासन/निजी खाता ) (क) जिला- सतना
(ख) तहसील- उचेहरा
(ग) नगर/ग्राम-नंदहा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-7.854 हेक्टर.
अधिग्रहीत क्षेत्रफल खसरा सर्वे
नम्बर
(हेक्टर में)
(2)
(1)
0.011
3/1
0.134
3/2
0.096
3/3
0.157
7
0.120
8/1 /क
0.050
8/1/ख
0.004
9/2
11
0.154.
0.184
14
0.173
15
0.020
16
17
0.063
0.063
18/1
0.015
18/2
(2)
(1)
19
0.040
0.102
21
22
0.034
27
0.042
28
0.144
0.006
29
0.048
30
0.211
31
0.168
33
35
0.008
0.003
48
0.020
49
0.032
50
0.063
51
0.024
52
53
0.067
0.029
57
0.052
58
59
0.025
0.052
60
0.021
61
0.221
128
0.032
726/2
730
0.096
0.006
731
739
0.030
0.051
740
0.042
741
0.017
742
0.015
7:43
0.020
744
0.085
745
747
0.103
0.010
748
20
0.004
0.053
21
0.048
28
107
0.010
0.159
108
109/1
0.012
0.076
110
0.058
111
0.052
116
0.012
117
0.059
138 2944
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अगस्त 2016
(2) (1)
0.236 142
0.010 143
0.026 144/1
0.004 144/2
0.105 145/1
0.097 145/2
0.109 146/1
0.021 146/2
0.004 266
0.235 269
0.083 272/1
0.078 272/2
0.078 272/3
0.006 273
0.006 275/2
0.006 277
0.005 279
0.005 280/1
0.040 281
0.178 282
0.084 938
0.056 939
0.377 972/1
0.293 973/1
0.284 973/3
0.098 973/4
0.360 974
0.010 975
0.036 979
0.002 995/1092
0.015 997
0.050 998
0.152 999
0.084 1000
0.019 1004
0.180 1005
0.080 1006
0.100 1007
0.086 1014
0.177 1015
0.028 1018
0.055 1019
0.010 1021
0.040 1022
(2)
(1)
0.064
1023
0.004
1024
0.072
1025
7.854
कुल योग ..
7.854
निजी खाता भूमि योग रकबा
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है.- नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के चकहटा माइनर एवं नंदहा, बांसाबरीं अमिलिया सबमाइनर निर्माण हेतु.
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर (भू-अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.
सतना, दिनांक 29 जून 2016
क्र. 294- भू-अर्जन-2016.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 संशोधन ( क्रमांक एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन ( म. प्र. शासन/निजी खाता ) (क) जिला- सतना
(ख) तहसील- उचेहरा
(ग) नगर/ ग्राम- मझोखर
(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.670 हेक्टर.
खसरा सर्वे
नम्बर
अधिग्रहीत क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(2)
(1)
0.084
28/1
0.019
29/1
0.365
30/1
0.178
30/2
0.020
30/3
0.599
33
0.040
34/2
0.010
35/2
0.041
36/2
0.070
37/3
0.129
39
0.129
123
0.336
124
0.072
126/1 /ख/2 2945
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अगस्त 2016
भाग 1]
(2)
(1)
0.096
126/2
0.110
126/3/ख
0.012
127/1
128/1
0.147
0.213
128/2
2.670
कुल योग
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के चकहटा माइनर निर्माण हेतु.
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर (भू-अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.
क्र. 295- भू-अर्जन-2016.-चूंकि, राज्यशासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 संशोधन ( क्रमांक एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन ( म. प्र. शासन/निजी खाता) (क) जिला-सतना
(ख) तहसील- उचेहरा
(ग) नगर/ग्राम- पनगरी
(घ) क्षेत्रफल-1.267 हेक्टर.
खसरा सर्वे नम्बर
अधिग्रहीत क्षेत्रफल (हेक्टर में )
(2)
(1)
0.019
31
0.019
32
0.057
35
0.042
36
0.005
37
0.042
38
0.016
39
0.080
40
43
0.184
0.016
44/2
0.040
45/1
0.038
75/1
0.074
75/2
0.012
82
(2)
(1)
0.009
83
0.066
84
0.072
85
86
0.075
0.029
90/1
0.028
90/2
0.044
91
0.028
96
0.039
97
0.028
98
0.020
99/1
0.047
99/2
0.018
99/3
0.059
99/4
0.041
100
0.009
101
0.001
102
0.001
103
0.005
104
0.004
105
1.267
कुल योग
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के चकहटा माइनर के बांसाबरी सबमाइनर निर्माण हेतु.
( 3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर (भू-अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.
सतना, दिनांक 30 जून 2016
क्र. 300-भू- अर्जन- 2016.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमिकी, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 2013 संशोधन ( क्रमांक एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: --
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन(म. प्र. शासन/निजी खाता ) (क) जिला- सतना
(ख) तहसील- उचेहरा [भाग १
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अगस्त 2016
2946
(ग) नगर/ग्राम-लालपुर
(घ) क्षेत्रफल-6.208 हेक्टर.
खसरा सर्वे
अधिग्रहीत क्षेत्रफल नम्बर
(हेक्टर में)
(2) (1)
0.005 149
0.025 156/2
0.164 157/2
0.029 158/1
0.377 170/2
0.024 171/1
0.215 172/1/1
0.100 172/1 /2/क
0.115 172/2
0.014 176
0.179 180
0.004 181/1
0.010 181/2
0.045 182/1
0.125 182/2
0.106 191
0.120 192
0.066 200/1/1
0.073. 200/1/2
0.080 200/2
0.007 200/3/1
0.011 200/3/2
0.050 200/3/3
0.025 204/1
0.030 204/2
0.111 205/2
0.015 206
0.062 207
0.042 208
0.003 210
0.005 620
0.006 621
0.105 623
0.058 624
0.134 626
0.050 628
0.060 629
0.012 630
0.060 631
0.024 634
0.046 635
(2)
(1)
0.056
636
0.035
637
0.010
792
0.100
793/1 /ख
0.036
793/2
0.042
794
0.007
797/1/क
0.015
797/1/ख
0.016
797/ 1 /ग
0.014
798
0.055
799/1
0.045
799/2/क
0.045
799/2/ख
0.084
802
0.093
803/1
0.264
803/2
0.158
805
0.012
806
0.010
814/1
0.050
814/2
0.080
814/3
0.045
815/1
0.005
815/2
820
0.016
0.068
821
0.110
821/913
0.182
825
0.081
839/2
0.105
839/911.
0.062
840/1
0.013
840/2
0.265
841
0.170
842
0.200
882/1
0.267
883
0.286
885
0.052
897/1
0.145
897/2
0.117
900/14
6.208
कुल योग .
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के चकहटा माइनर एवं नंदहा, अमिलिया सबमाइनर निर्माण हेतु.
2947
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अगस्त 2016
भाग 1 ]
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर (भू-अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नरेश पाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला पन्ना , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग पन्ना, दिनांक 11 जुलाई 2016
प्र. क्र. 222- अ- 82- वर्ष 2014-15. भूमिअर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013की धारा 15 ( 1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय - सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013की धारा 15 (2 ) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- पन्ना
(ख) तहसील-शाहनगर
(ग) ग्राम-सलैया वीरान, प.ह.नं. 37
(घ) क्षेत्रफल-1.40 हेक्टेयर .
खसरा नम्बर
कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में )
भूमिका प्रकार (3)
(2)
(1)
0.01
144/1
निजी भूमि
0.01
144/2
निजी भूमि 144/3
0.01
निजी भूमि
0.01
144/4
निजी भूमि
0.08
140
निजी भूमि
0.03
228
निजी भूमि
0.02
229
निजी भूमि
0.02
236
निजी भूमि
(3)
(2)
(1)
0.02
274
निजी भूमि
0.02
275
निजी भूमि
0.01
289
निजी भूमि
0.03
290
निजी भूमि
0.01
287
निजी भूमि 284
0.03
निजी भूमि
0.03
297
निजी भूमि
0.04
298
निजी भूमि
0.03
निजी भूमि 299
0.02
271
निजी भूमि
0.01
270
निजी भूमि
0.01
283
निजी भूमि
0.21
365/2
निजी भूमि 375/1
0.01
निजी भूमि 366
0.01
निजी भूमि
0.02
निजी भूमि 368
0.03
369
निजी भूमि
0.01
375/2
निजी भूमि
0.15
422
निजी भूमि
0.02
423
निजी भूमि
0.01
421
निजी भूमि
0.02
425
निजी भूमि
0.02
428
निजी भूमि
0.02
429
निजी भूमि
0.04
430
निजी भूमि
0.04
461
निजी भूमि
0.02
471
निजी भूमि 472
0.01
निजी भूमि
0.02
473
निजी भूमि
0.02
474
निजी भूमि
0.02
476
निजी भूमि
0.01
477
निजी भूमि
0.02
487
निजी भूमि
0.02
488
निजी भूमि
0.06
489
निजी भूमि
0.01
517
निजी भूमि
0.02
518
निजी भूमि
0.03
516
निजी भूमि
0.01
515
निजी भूमि
0.01
510
निजी भूमि
0.01
511
निजी भूमि
0.02
512
निजी भूमि
0.03
504
निजी भूमि
1.40
कुल रकबा निजी भूमि [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अगस्त 2016
2948
( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.- चौपरा तालाब योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी , शाहनगर में किया जा सकता है .
प्र. क्र. 058 - अ- 82- वर्ष 2015-16.- भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013की धारा 15 ( 1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय - सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013की धारा 15 (2 ) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- पन्ना
(ख) तहसील- देवेन्द्रनगर
(ग ) ग्राम- जिगदहा, प.ह.नं.
(घ) क्षेत्रफल-2.34 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
भूमि का प्रकार
कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
(3) (1)
767/2
0.20
निजी भूमि
0.03
765
निजी भूमि
0.15
766/2
निजी भूमि
0.50
767/1
निजी भूमि
0.05
निजी भूमि 769
0.03
771
निजी भूमि
0.60
770
निजी भूमि
0.08
788/1
निजी भूमि
0.45
788/2
निजी भूमि
0.08
785/2
निजी भूमि
0.10
790/2
निजी भूमि
0.07
784
निजी भूमि कुल रकबा निजी भूमि 2.34
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.-ललितपुर- सतना, रीवा- सिंगरौली, महोबा खजुराहो ( 541 किमी ) के अन्तर्गत नई बड़ी रेलवे लाइन निर्माण कार्य हेतु.
(3) भूमिका नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी , पन्ना में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 059- अ- 82 - वर्ष 2015-16.- भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15( 1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय - सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013की धारा 15 (2 ) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है , इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- पन्ना
(ख) तहसील- देवेन्द्रनगर
(ग ) ग्राम- नुनाही, प.ह.नं. 26
(घ) क्षेत्रफल-4.830 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
भूमिका प्रकार
कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(3) (1)
(2)
0.200
12
निजी भूमि
0.120
13
निजी भूमि
0.020
16
निजी भूमि
0.050
14/4
निजी भूमि
0.050
15/2
निजी भूमि
0.400
11
निजी भूमि 25
0.500
निजी भूमि
0.020
26
निजी भूमि
0.040
53
निजी भूमि
0.500
54
निजी भूमि
0.020
51
निजी भूमि 52
0.006
निजी भूमि
0.020
55
निजी भूमि 2949
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अगस्त 2016
भाग 1]
(2)
(3)
(1)
0.150
67/3
निजी भूमि
0.100
67/4
निजी भूमि
0.220
67/5
निजी भूमि
0.400
68
निजी भूमि
0.040
69
निजी भूमि
0.100
70
निजी भूमि
0.077
90
निजी भूमि
0.080
निजी भूमि
91/2
नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है , अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है:-
0.070
92
निजी भूमि
0.080
निजी भूमि
102
अनुसूची
0.180
104
निजी भूमि
0.100
115
निजी भूमि
(1 ) भूमि का वर्णन
0.080
116
निजी भूमि
(क) जिला- पन्ना
0.080
निजी भूमि
117
0.050
(ख) तहसील-देवेन्द्रनगर
118
निजी भूमि
0.030
(ग) ग्राम- रेमजीसागर , प.ह.नं. 19 119
निजी भूमि
0.060
120
निजी भूमि
(घ) क्षेत्रफल-3.954 हेक्टेयर.
0.060
127
निजी भूमि
खसरा नम्बर
0.115
121
निजी भूमि
भूमि का प्रकार 0.120
निजी भूमि
कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
126
0.154
130
निजी भूमि
(3)
(2)
(1)
0.020
128/1
निजी भूमि
0.384
330/1
निजी भूमि 0.020
128/2
0.200
निजी भूमि
337
निजी भूमि 0.020
129
निजी भूमि
0.180
336/2
निजी भूमि 0.050
163
निजी भूमि
0.598
निजी भूमि
339/1 , 339/2
0.020
165
निजी भूमि
0.320
निजी भूमि
341/1
166
0.098
निजी भूमि
0.034
342
निजी भूमि 0.020
167
निजी भूमि
0.314
343
निजी भूमि 0.030
168/2
निजी भूमि
0.470
354
निजी भूमि 0.030
निजी भूमि
168/1
0.010
345
निजी भूमि 0.130
212
निजी भूमि
0.100
निजी भूमि
353/3
0.100
213/2
निजी भूमि
0.100
निजी भूमि
353/2
4.830
0.160
निजी भूमि
353/1
कुल रकबा निजी भूमि
0.020
352
निजी भूमि
0.030
357
निजी भूमि
0.544
349
निजी भूमि (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.-ललितपुर- सतना, रीवा- सिंगरौली, महोबा खजुराहो ( 541 किमी ) के अन्तर्गत नई बड़ी रेलवे लाइन निर्माण कार्य हेतु.
0.440
350
निजी भूमि
0.050
157
निजी भूमि
3.954
कुल रकबा निजी भूमि
(3 ) भूमिका नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, पन्ना में किया जा सकताहै.
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.-ललितपुर- सतना, रीवा - सिंगरौली, महोबा खजुराहो ( 541 किमी ) के अन्तर्गत नई बड़ी रेलवे लाइन निर्माण कार्य हेतु.
(3 ) भूमिका नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी , पन्ना में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 060- अ- 82-वर्ष 2015-16.- भूमिअर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15( 1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय- सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई अवन्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013की धारा 15 (2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि
प्र. क्र. 061 - अ- 82 - वर्ष 2015-16.- भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013की धारा 15 ( 1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अगस्त 2016
2950
तारीख से प्रावधानित समय- सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013की धारा 15 (2 ) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है , इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- पन्ना
(ख) तहसील - देवेन्द्रनगर
(ग) ग्राम- पिपरिया, प.ह.नं. 24
(घ) क्षेत्रफल-2.35 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
भूमि का
प्रकार
कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में )
(3)
(2)
(1)
0.28
14
निजी भूमि
0.32
15
निजी भूमि
0.10
40
निजी भूमि
0.11
39
निजी भूमि
0.12
38/1
निजी भूमि
0.33
38/2
निजी भूमि 38/3
0.46
निजी भूमि
0.07
26/1/1
निजी भूमि
0.18
26/1/2
निजी भूमि
0.28
26/2/1
निजी भूमि
0.10
24
निजी भूमि कुल रकबा निजी भूमि .. 2.35
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-ललितपुर- सतना, रीवा- सिंगरौली, महोबा खजुराहो ( 541 किमी ) के अन्तर्गत नई बड़ी रेलवे लाइन निर्माण कार्य हेतु.
(3 ) भूमिका नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी , पन्ना में किया जा सकताहै.
प्र. क्र. 062- अ-82- वर्ष 2015-16.- भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013की धारा 15( 1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय - सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 ( 2 ) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है , इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- पन्ना
(ख) तहसील -देवेन्द्रनगर
(ग) ग्राम- दुबहिया, प.ह.नं. 23
(घ) क्षेत्रफल-7.30 हेक्टेयर .
खसरा नम्बर
कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
भूमिका प्रकार (3) (1)
0.060
281
निजी भूमि
0.170
282
निजी भूमि
0.110
285
निजी भूमि
0.165
286
निजी भूमि 289
0.175
निजी भूमि
0.140
291
निजी भूमि
0.075
292
निजी भूमि
0.120
293
निजी भूमि
0.040
294
निजी भूमि
0.050
295
निजी भूमि
0.100
301
निजी भूमि
0.020
365
निजी भूमि 366
0.060
निजी भूमि 367
0.090
निजी भूमि
0.130
368
निजी भूमि 369
0.130
निजी भूमि
0.030
370
निजी भूमि 377
2.640
निजी भूमि
0.050
378
निजी भूमि
2.840
379
निजी भूमि 268
0.040
निजी भूमि
0.010
276
निजी भूमि
0.025
277
निजी भूमि
0.030
278
निजी भूमि
7.300
कुल रकबा निजी भूमि 2951
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अगस्त 2016
भाग 1 ]
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-ललितपुर- सतना, रीवा- सिंगरौली, महोबा खजुराहो ( 541 किमी ) के अन्तर्गत नई बड़ी रेलवे लाइन निर्माण कार्य हेतु.
(3 ) भूमिका नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी , पन्ना में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 063 - अ- 82- वर्ष 2015-16.- भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 ( 1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय- सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 ( 2 ) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , इस प्रकरण में किसी भी परिवार कोविस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- पन्ना
(ख) तहसील- देवेन्द्रनगर
(ग) ग्राम- बमुरी , प.ह.नं. 19
(घ) क्षेत्रफल-1.389 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
भूमि का प्रकार
कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
(3) (1)
0.432
262
निजी भूमि
0.086
258/2
निजी भूमि
0.286
259/2
निजी भूमि
0.346
261/2
निजी भूमि 253
0.057
निजी भूमि 252
0.056
निजी भूमि
0.036
257
निजी भूमि
0.041
255
निजी भूमि 256
0.038
निजी भूमि 254/1
0.011
निजी भूमि
1.389
कुल रकबा निजी भूमि
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- ललितपुर- सतना, रीवा- सिंगरौली , महोबा खजुराहो ( 541 किमी ) के अन्तर्गत नई बड़ी रेलवे लाइन निर्माण कार्य हेतु.
(3) भूमिका नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी , पन्ना में किया जा सकताहै.
प्र. क्र. 064-अ- 82- वर्ष 2015-16.- भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 ( 1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय- सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 ( 2 ) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है , इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- पन्ना
(ख) तहसील- देवेन्द्रनगर
(ग) ग्राम- सिमरी वैश्य , प.ह.नं. 26
(घ) क्षेत्रफल-5.15 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में )
भूमिका प्रकार (3)
(2)
(1)
0.03
13
निजी भूमि
0.50
15
निजी भूमि
0.40
117
निजी भूमि
0.50
16
निजी भूमि 17
0.03
निजी भूमि
0.30
82
निजी भूमि
0.06
83
निजी भूमि
0.45
19
निजी भूमि
0.25
20/1
निजी भूमि
0.25
20/4
निजी भूमि
0.03
21/3
निजी भूमि
0.10
निजी भूमि 24/2
0.02
निजी भूमि
0.15
22/3
निजी भूमि
0.03
23
निजी भूमि 22/5
0.15
निजी भूमि
0.07
74/1
निजी भूमि 74/2
0.07
निजी भूमि [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अगस्त 2016
2952
(3)
(2)
(1)
0.01
73/3
निजी भूमि
0.13
75
निजी भूमि
0.18
76/2
निजी भूमि
0.12
76/1क
निजी भूमि
0.12
76/1ख
निजी भूमि
0.03
81
निजी भूमि
0.10
84
निजी भूमि
0.01
86
निजी भूमि
0.08
87/1
निजी भूमि
0.12
66/1
निजी भूमि 66/3
0.08
निजी भूमि
0.11
116/1
निजी भूमि
0.15
118/2
निजी भूमि 116/2
0.02
निजी भूमि
0.50
निजी भूमि 118/1
5.15
कुल रकबा निजी भूमि ..
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- ललितपुर- सतना, रीवा- सिंगरौली, महोबा खजुराहो ( 541 किमी ) के अन्तर्गत नई बड़ी रेलवे लाइन निर्माण कार्य हेतु.
(3 ) भूमिका नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी , पन्ना में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 066- अ- 82- वर्ष 2015-16.- भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15( 1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय - सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 ( 2 ) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन कीस्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता हैं कि निम्न अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- पन्ना
(ख) तहसील- देवेन्द्रनगर
( ग) ग्राम-फुलदरी, प.ह.नं. 24
(घ) क्षेत्रफल-7.928 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
भूमिका प्रकार कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
(3) (1)
15
0.010
निजी भूमि
0.040
14
निजी भूमि
0.050
13
निजी भूमि
0.390
6
निजी भूमि
0.030
7
निजी भूमि 8
0.550
निजी भूमि
0.028
163
निजी भूमि
0.580
162
निजी भूमि
0.040
161
निजी भूमि
0.090
160
निजी भूमि
0.130
208
निजी भूमि
0.230
217
निजी भूमि
0.110
209
निजी भूमि
0.300
210
निजी भूमि
0.990
213
निजी भूमि
0.050
262
निजी भूमि
0.020
261/1
निजी भूमि
1.240
निजी भूमि 261/2
0.050
264/2
निजी भूमि 285
0.210
निजी भूमि
0.110
284/1
निजी भूमि
0.270
282
निजी भूमि
0.320
305
निजी भूमि
0.030
306/1
निजी भूमि 306/2
0.030
निजी भूमि
0.280
314/1
निजी भूमि 314/2/1
0.110
निजी भूमि 314/2/2
0.160
निजी भूमि
0.120
315
निजी भूमि
0.520
336/1
निजी भूमि 336/2
0.520
निजी भूमि
0.060
334
निजी भूमि
0.130
333
निजी भूमि
0.020
283
निजी भूमि
0.110
284/2
निजी भूमि कुल रकबा निजी भूमि 7.928
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- ललितपुर- सतना, रीवा- सिंगरौली, महोबा खजुराहो ( 541 किमी ) के अन्तर्गत नई बड़ी रेलवे लाइन निर्माण कार्य हेतु.
(3) भूमिका नक्शा ( प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, पन्ना में किया जा सकता है.
2953
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अगस्त 2016
भाग 1 ]
प्र. क्र. 069 - अ- 82- वर्ष 2015-16.- भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 ( 1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय- सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 ( 2 ) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- पन्ना
(ख) तहसील-रैपुरा
(ग ) ग्राम- कुंआखेड़ा, प.ह.नं.
(घ) क्षेत्रफल-0.38 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
भूमिका प्रकार
कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
(3) (1)
0.04
233/1/2
निजी भूमि 239/1
0.02
निजी भूमि
0.16
241/1
निजी भूमि
0.13
243/1
निजी भूमि
0.01
244/2
निजी भूमि 247
0.01
निजी भूमि
0.01
248
निजी भूमि कुल रकबा निजी भूमि 0.38
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है. - पटपरा नाला तालाब योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.
( 3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकार ( राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी , शाहनगर में किया जा सकता है.
प्र.क्र. 074- अ- 82- वर्ष 2015-16.- भूमि अर्जन , पुनर्वासन और खुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 ( 1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय- सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15( 2 ) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार कोविस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है , अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित हैः-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- पन्ना
(ख) तहसील- देवेन्द्रनगर
(ग) ग्राम- भिलसांय, प.ह.नं. 25
(घ) क्षेत्रफल-0.49 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
भूमिका
प्रकार
कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(3)
(2)
(1)
0.24
1579/1
निजी भूमि
0.25
1579/2
निजी भूमि
0.49
कुल रकबा निजी भूमि
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-ललितपुर- सतना, रीवा- सिंगरौली, महोबा खजुराहो ( 541 किमी ) के अन्तर्गत नई बड़ी रेलवे लाइन निर्माण कार्य हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकार ( राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी, पन्ना में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 075 - अ-82 - वर्ष 2015-16.- भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 15 ( 1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय- सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 ( 2 ) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार कोविस्थापित नहीं किया जाना है , इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है , अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अगस्त 2016
2954
है कि निम्न अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- पन्ना
(ख) तहसील- देवेन्द्रनगर
(ग) ग्राम-फुलवारी, प.ह.नं. 24
(घ) क्षेत्रफल-12.550 हेक्टेयर .
खसरा नम्बर कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
भूमि का प्रकार (3) (1)
0.260
300
निजी भूमि
0.240
301
निजी भूमि
0.020
302
निजी भूमि
0.143
308
निजी भूमि 608
0.050
निजी भूमि
0.060
607
निजी भूमि
0.130
577
निजी भूमि
0.350
411/1
निजी भूमि
0.140
411/2
निजी भूमि
0.350
411/3
निजी भूमि 410
0.026
निजी भूमि
0.003
409
निजी भूमि
0.014
408/2
निजी भूमि
0.005
407
निजी भूमि
0.100
412
निजी भूमि
0.090
413
निजी भूमि
0.280
414/1
निजी भूमि
0.370
414/2
निजी भूमि
1.280
415
निजी भूमि
0.340
416
निजी भूमि
0.080
417
निजी भूमि
0.180
421
निजी भूमि
0.006
422
निजी भूमि
0.190
512
निजी भूमि
1.780
513
निजी भूमि
0.780
514
निजी भूमि
2.180
511
निजी भूमि
0.180
510
निजी भूमि
0.450
509
निजी भूमि
0.070
508
निजी भूमि
0.680
507
निजी भूमि 506
0.050
निजी भूमि
(3)
(2)
(1)
0.020
505
निजी भूमि
0.450
504
निजी भूमि
0.210
503/2
निजी भूमि
0.110
503/1
निजी भूमि
0.020
502
निजी भूमि
0.100
501
निजी भूमि
0.128
500/2
निजी भूमि
0.020
488
निजी भूमि
0.050
499
निजी भूमि
0.110
498
निजी भूमि
0.050
497
निजी भूमि
0.050
496
निजी भूमि
0.070
495/2
निजी भूमि
0.005
309
निजी भूमि 576
0.280
निजी भूमि
12.550
कुल रकबा निजी भूमि
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.- ललितपुर- सतना, रीवा- सिंगरौली, महोबा खजुराहो ( 541 किमी ) के अन्तर्गत नई बड़ी रेलवे लाइन निर्माण कार्य हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकार ( राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी , पन्ना में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शिव नारायण सिंह चौहान, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग सिवनी, दिनांक 18 जुलाई 2016
क्र. 6631 - जि.भू.अ. - 2016.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित खसरा भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित अर्जित भूमि रकबा का सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सिवनी
(ख) तहसील- छपारा 2955
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 अगस्त 2016
भाग 1 ]
(ग) ग्राम-पायली, प.ह.नं. 36
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.52 हेक्टेयर .
खसरा नम्बर
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
(1)
0.05
312/2
0.12
315/1
0.06
315/2
0.04
315/3
0.03
52/1, 52/5
0.03
52/2, 52/6
0.05
52/3, 52/8
0.04
52/4, 52/7
0.07
55
0.03
315/5
0.52
कुल योग .
(
2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यक है.- पुल निर्माण हेतु पहुँच मार्ग.
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , कलेक्टर, भू-अर्जन अधिकारी , सिवनी, जिला सिवनी में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, धनराजू एस. , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला छतरपुर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग छतरपुर, दिनांक 23 जुलाई 2016
क्र. क्र. 02 - अ- 82-2014-15. चूंकि, राज्य शासन को इस बात समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि / भवनों/ परिसम्पत्तियों का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. भू- आर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार, 2013 ( क्रमांक 30, सन् 2013 ) की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है. उक्त भूमि/ भवनों/ परिसम्पत्तियों की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- छतरपुर
(ख) तहसील- घुवारा
(ग) ग्राम- बन्न ( बरेला)
( घ) लगभग क्षेत्रफल-निजी भूमि/ भवन परिसंपत्तियों- 13557.65 बर्गमीटर
भवन स्वामी का नाम
खसरा
नम्बर
अर्जित किये जाने वाली भूमि/ भवनों/परिसंपत्तियों का कुल क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)
(3)
(2)
(1)
118.24 इमरत लोधी पुत्र नन्ने
237, 238,
देशराज पुत्र नन्ने लोधी
241, 242,
117.85 रमेश पुत्र देशराज लोधी
433, 456,
460, 461,
156.84 पन्ना लाल लोधी पुत्र |
दुलीचंद्र
462, 464,
मानसिंह लोधी पुत्र
465, 466 ,
46.18 दुलीचन्द्र
499/2, 503 ,
166.92 507
मोहन लोधी पुत्र परमलाल
177.06 कामता लोधी पुत्र परमलाल
116.75 सुक्कालोधी पुत्र गनेशी
132.80 हक्के लोधी पुत्र गनेशी
बब्बूलोधी पुत्र गनेशी
134.49 हरीराम लोधी पुत्र बब्बू
75.52 किशोरी लोधी पुत्र सज्जा
70.92 सीताराम लोधी पुत्र प्यारेलाल
215.31 मथुरा पाल पुत्र सरमन रामकिशन
पाल पुत्र हलकाई
89.35 धनप्रसाद पाल पुत्र जुद्दा
219.45 काशीराम पाल पुत्र दरूवा
नप्थूलोधी पुत्र मोहनलाल
129.50 चन्द्रभान लोधी पुत्र नप्थू
36.82 आत्माराम आदिवासी पुत्र भुल्ला
22.82 भोपाली आदिवासी पुत्र भुल्ला
74.21 मुन्नी आदिवासी पुत्र लक्ष्मना
42.59 नन्हा आदिवासी पुत्र लक्ष्मना
18.41 हरलाल आदिवासी पुत्र नन्हा
54.69 हरप्रसाद आदिवासी पुत्र नन्हा
62.76 कमल आदिवासी पुत्र मोहन
103.85 पहलवान आदिवासी पुत्र कूटू
99.21 दलुआ आदिवासी पुत्र कूटू
90.68 भूरा लोधी पुत्र चुन्टी
65.20 मुलायम सिंह पुत्र भूरा
44.52 चुन्टी लोधी पुत्र लछुआ
31.59 मानसिंह लोधी पुत्र रामप्रसाद
38.4 पन्नालाल लोधी पुत्र रामप्रसाद
28.59 घनश्याम लोधी पुत्र रामप्रसाद
39.86 हनुमत लोधी पुत्र रामप्रसाद [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अगस्त 2016
2956
(3)
(2)
(1)
45.9 खिल्लन लोधी पुत्र रामप्रसाद
120.65 करन लोधी पुत्र ढिल्ले
179.96 धनीराम लोधी पुत्र ढिल्ले
128.95 फूलसिंह लोधी पुत्र हीरालाल
93.97 चतुरसिंह लोधी पुत्र हीरालाल
153.61 रामसेवक लोधी पुत्र कोटी
49.08 कामता लोधी पुत्र हरप्रसाद
162.28 सरमन लोधी पुत्र हरप्रसाद
113.36 लक्ष्मन लोधी पुत्र हरप्रसाद
68.68 मानिक लाल पुत्र रथ्थी
86.45 मनोज लोधी पुत्र मानिक लाल
86.26 विनोद लोधी पुत्र मानिक लाल
44.40 घन्सूआदिवासी पुत्र भूपत
54.80 मुन्नीबाई आदिवासी वेवा हरप्रसाद
41.00 भूपत आदिवासी पुत्र प्यारे
24.09 चैना बाई पत्नि गोरेलाल आदिवासी
21.12
79.86 बालचंद्र आदिवासी पुत्र गोरेलाल काशीराम आदिवासी पुत्र पोला
जग्गू आदिवासी पुत्र किशोरा गोरेलाल आदिवासी पुत्र जग्गू
102.38 पन्ना लाल आदिवासी पुत्र जग्गू जमना आदिवासी पुत्र जग्गू
131.23 राम प्रसाद लोधी पुत्र परमलाल
264.72 कोमल लोहार पुत्र रामदास घनश्यामलोहार पुत्र रामदास रामचरन लोहार पुत्र
रामदास
बिहारी लोहार पुत्र रामदास
62.67 जीवन लाल लोधी पुत्र नाथूराम
204.88 विहारी लाल लोधी पुत्र बन्दु
154.53 भैययन लोधी पुत्र जग्गू
65.53 मनोहर पुत्र भैययन लोधी
133.75 घनश्याम पुत्र गनेशी लोधी
136.75 चिन्तामन पुत्र गनेशी लोधी
111.98 रामकिशन पुत्र सुक्का धर्मदास पुत्र सुक्का
भूपेन्द्र कुमार तिवारी पुत्र
118.00 बीरेन्द्र कुमार तिवारी
198.73 मोहन पाल पुत्र नन्दू
140.95 भोला पाल पुत्र जद्दा
191.44 बालचंद्र पुत्र कोटी लोधी
78.75 अंगूरी पत्नि सूरज सिंह
108.58 हरप्रसाद पुत्र भैयन
18.00 तुलसा बाई पुत्री हरप्रसाद
176.45 रामदास लोधी पुत्र लछुआ
(3) (2)
(1)
दशरथ लोधी पुत्र नाथूराम लोधी 157.58
69.45 हुकुम लोधी पुत्र प्यारेलाल
103.42 रामसिंह पुत्र प्यारेलाल
मल्दीबाई पत्नि खच्चा
40.00 बाबूलाल पुत्र खच्चा
87.64 बाबूलाल पुत्र खच्चा
60.30 बैनीबाई लोधी पत्नि प्यारेलाल
68.40 भगवानदास पुत्र प्यारेलाल
169.30 हीरालाल पुत्र कुन्ना गोवर्धन पुत्र हीरालाल
82.16 शिवकुमार नाई पुत्र उमराव
115.20 काशीराम लोधी पुत्र नौना
86.68 विहारीलाल पुत्र शिवदयाल
18.17 शिवदयाल पुत्र गनपत लोधी
37.35 रम्मोबाई वेवा गनपत लोधी
71.40 ब्रजेश लोधी पुत्र शिवदयाल
31.54 विहारीलाल पुत्र शिवदयाल ब्रजेश लोधी पुत्र शिवदयाल
90.66 गोकल पुत्र दुली चन्द लोधी | पुत्र दुलीचंद्र
44.94 हरदयाल लोधी पुत्र कामता
103.55 मोतीलाल लोधी पुत्र प्यारेलाल
109.38 गनेशी पुत्र खज्जा
200.64 खड़ी लोधी पुत्र जगना
185.91 भुजवल लोधी पुत्र ब्रजलाल लोधी पुत्र ब्रजलाल
114.46 ब्रजलाल पुत्र जगना लोधी जगदीश पुत्र ब्रजलाल
189.27
110.25 हीरालाल पुत्र गुल्ली लोधी दिवन पुत्र गुरी लोधी
127.90 हजारी पुत्र दिवन राकेश पुत्र दिवन लोधी
89.42 गनेशी नाई पुत्र उमराव
174.74 गोकल लोधी पुत्र तुलसी श्यामबाई पत्नि तुलसी
100.97 लखनलाल पटैरियां पुत्र स्वामी वामी| प्रसाद.
120.98 राजू प्रसाद पुत्र राजाराम पटैरिया
104.63 रामेश्वर पटैरिया पुत्र रामनाथ शिवप्रसाद पुत्र रामनाथ
9.45 बिन्द्रावन पटैरिया पुत्र रामनाथ
22.68 अखिलेश पटैरिया पुत्र विन्द्रावन
42.80 जगदीश प्रसाद पुत्र स्वामी प्रसाद
30.05 सरमन आदिवासी पुत्र मर्दन
46.80 टुड़ा आदिवासी पुत्र किशोरा जग्गू आदिवासी पुत्र किशोरा। 2957
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अगस्त 2016
भाग 1]
(3)
(2)
(1)
41.60 आशाराम पुत्र टुड़ा आदिवासी रामकिशन पुत्र आशाराम
88.60 हरलाल पुत्र टुड़ा आदिवासी मनेशी पुत्र टुड़ा आदिवासी
20.00 हरीराम पुत्र गनेशी आदिवासी
12.96 घनश्याम पुत्र गनेशी आदिवासी
45.50 रामदीन पुत्र मर्दन आदिवासी
26.10 राममिलन आदिवासी पुत्र सरमन
35.36 शिवराज आदिवासी पुत्र सरमन
38.00 मुन्ना आदिवासी पुत्र मर्दन
13.47 बुनियाबाई पत्नि मर्दन
17.51 सोवरन पुत्र सरमन
50.90 गुनिया बाई बेवा मलखान प्रीतम सौर पुत्र अच्छेलाल
46.34 कामता पुत्र बुदुवा अहिरवार
50.85 बुदुवा पुत्र भरोसा अहिरवार
121.19 गिरधारी ऊर्फ लटकना पुत्र
बुदुवा अहिरवारः
127.45 हरप्रसाद पुत्र बुदुआ अहिरवार
76.35 दुर्जना पुत्र उमरऊवा अहिरवार
41.40 हीरालाल पुत्र दुर्जना अहिरवार
33.06 लक्ष्मन पुत्र दुर्जना अहिरवार
40.29 गिद्धा पुत्र हल्का अहिरवार
15.77 बारेलाल पुत्र गिद्धा अहिरवार
69.13 गुमना अहिरवार पुत्र गिद्धा
242.56 छिन्गा पुत्र काला अहिरवार
48.14 खिल्ला पुत्र काला अहिरवार
74.19 बन्दू पुत्र उद्देता अहिरवार
94.74 गोरेलाल पुत्र उद्देता अहिरवार
108.89 रामदास पुत्र अजुद्दी अहिरवार
19.53 हरीराम अहिरवार पुत्र किनऊवा
41.56 दस्सू बाई पत्नि किनऊवा अहिरवार
34.20 मरत अहिरवार पुत्र किनऊवा
108.53 पर्वता अहिरवार पुत्र भुमनिया
22.00 डुर्रा पुत्र चतरा अहिरवार
72.39 स्वरमन पुत्र डुर्रा अहिरवार
72.28 मोविन्दी लाल अहिरवार पुत्र डुर्रा
$74.82 1. मानसिंह लोधी पुत्र नन्हे, हरीसिंह पुत्र नन्हे रूपसिंह पुत्र
28.00 मोरेलाल आदिवासी पुत्र रघवा
19.52 बारेलाल पुत्र गोरेलाल अहिरवार
45.57 घनश्याम पुत्र गोरेलाल अहिरवार
41.77 कन्हैया अहिरवार पुत्र भुमनियां
10.26 राजू अहिरवार पुत्र कन्हैया
(3)
(2)
(1)
44.75 राममिलन पुत्र कन्हैया अहिरवार
56.59 संतोष पुत्र कन्हैया अहिरवार
29.54 भुरिया बाई पत्नि फुलूवा अहिरवार
71.94 लक्ष्मन अहिरवार पुत्र भैरों
172.47 राकेश अहिरवार पुत्र बाबूलाल
59.40 पार्वती पत्नि बाबूलाल अहिरवार
44.43 सुकलाल पुत्र पंचा
103.57 पंचा अहिरवार पुत्र मकुंदा
16.68 तुलसीदास अहिरवार पुत्र भैरो, हीरालाल पुत्र भैरों अहिरवार
22.71 तुलसीदास पुत्र भैरों अहिरवार
17.13 झुत्ता अहिरवार पुत्र भैरों
20.21 हीरालाल पुत्र भैरों अहिरवार
98.21 हरबाई पत्नि भैरों अहिरवार
67.32 रामलाल पुत्र खुमना अहिरवार
30.42 हिरिया पत्नि खुमना अहिरवार
88.22 खज्जूपुत्र खुमना अहिरवार
29.70 अर्जुन पुत्र खुमना अहिरवार
63.44 हल्लू पुत्र खुमना अहिरवार
111.15 जालम पुत्र भुमनियां अहिरवार
24.36 नत्थूआहिरवार पुत्र किनौवा
42.92 कुटू आदिवासी पुत्र रघुवा सुखदीन लोधी पुत्र सुनुआ लोधी
27.72 राजाराम लोधी पुत्र सुनुआ लोधी शिवकुमार नाई पुत्र उमराव
50.80 गनेशी नाई पुत्र उमराव विनोद नाई पुत्र उमराव प्रेमनारायण नाई पुत्र उमराव
कुल किता 164 13557.65 (2 ) बानसुजारा बाँध के डूब क्षेत्र में आने वाली भूमि ग्राम- बन्न ( बरेला ) के भू-अर्जन के लिए भूमि/भवनों/ परिसम्पत्तियों की आवश्यकता है .
( 3 ) भूमि/ भवनों/परिसम्पत्तियों के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) बड़ामलहरा में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 04- अ-82-2014-15.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. भू- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार, [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अगस्त 2016
2958
2013 ( क्रमांक 30, सन् 2013 ) की धारा 19 के अन्तर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है. उक्त भूमि/ भवनों/परिसम्पत्तियां के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- छतरपुर
(ख) तहसील- घुवारा
(ग) ग्राम एवं मजरे का नाम- सोरखी,
क्षेत्रफल- निजी भूमि/भवनों/ (घ) लगभग
परिसंपत्तियों-36001.33 वर्गमीटर.
अर्जित किये जाने वाली खसरा
मजरे का नाम
भवन स्वामी का नाम
नम्बर
भूमि/ भवनों/परिसंपत्तियों काकुल क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)
(3)
(2)
(1)
सोरखी
35.89 दौलता कुशवाहा पुत्र खूदा
960, 961 ,
17.76 हरिराम पुत्र दौलता कुशवाहा
962, 967,
48.44 प्यारेलाल पुत्र दौलता कुशवाहा
977,978
17.76 (सोरखी) मुलुआ कुशवाहा पुत्र दौलता
118.32 गिल्ला कुशवाहा पुत्र खूदा
82.63 फुलुआ कुशवाहा बल्द हरपा
40.71 हल्लूकुशवाहा बल्द फुलुआ
29.60 मोनलाल कुशवाहा बल्द फुलुआ
49.78 मुन्नीलाल कुशवाहा बल्द कडोरा
95.84 घन्सूकुशवाहा बल्द कड़ोरा
98.04 विरजू कुशवाहा बल्द कड़ोरा
32.00 मुलू कुशवाहा बल्द विज्जू
183.71 घनश्याम पाल बल्द वंशिया
111.61 प्यारेलाल पाल बल्द वंशिया
139.12 बारेलाल पाल बल्द वंशिया पाल
106.51 सरजू कुशवाहा बल्द कुंजी
83.67 साधू कुशवाहा बल्द बलदुवा
64.30 मन्नूबाई कुशवाहा वेवा नथुवा
28.80 किशोरी कुशवाहा बल्द नथुवा
53.18 प्रभु कुशवाहा बल्द भगुन्ता
18.25 मुन्नूबाई बल्द भगुंता कुशवाहा
105.40 हीरालाल लोधी बल्द अघरा
26.25 बिहारी लोधी बल्द हीरालाल
59.11 संतोष लोधी बल्द हीरालाल
53.20 गौरीशंकर लोधी बल्द हीरालाल
32.23 पुष्पेन्द लोधी बल्द हीरालाल
105.51 ब्रज बिहारी गोस्वामी बल्द
भगवानदास .
(3) (2)
(1)
146.42 लक्ष्मीप्रसाद लोधी बल्द अधरा
33.60 नन्नीबाई पत्नि बल्ले
121.60 मोहन लोधी बल्द अधरा लोधी
109.60 विन्द्रावन लोधी बल्द नन्दी
90.93 स्वामी प्रसाद लोधी बल्द लम्पू
श्यामबाई लोधी पत्नि खुमान लोधी 147.79
134.51 सोवरन पुत्र भगुन्ता लोधी
54.76 करिया बल्द भगुन्ता लोधी
60.93 भागीरथ लोधी बल्द भगुन्ता लोधी
15.81 कमलादेवी पत्नि रामदयाल लोधी
90.35 प्रेमनारायण लोधी बल्द मोहनलाल
115.54 काशीराम खंगार बल्द नत्थू
76.56 रामलाल खंगार बल्द नत्थू
11.40 अरबिंद खंगार बल्द रामदयाल
15:30 कैलाश खंगार बल्द रामदयाल
34.98 दीपक खंगार बल्द रामदयाल
79.10 दमोदर खंगार बल्द रामदयाल
65.71 धम्मूलोधी बल्द मठुआ
83.65 बद्री प्रसाद मिश्रा बल्द प्रयागदास
126.84 सविता पत्नि मनोहर प्रसाद मिश्रा
155.24 राहुल सैन बल्द चुटू
189.23 चुटू सैन बल्द छुटियां
155.44 हलंकाई सेन बल्द छुटियां
45.41 मुन्नीलाल सेन बल्द रामला
17.85 मुकेश सेन बल्द मुन्नीलाल
40.50 रामबगस सेन बल्द रामला सेन
25.84 जगन सेन बल्द रामवगस
66.53 रमेश प्रसाद असाटी बल्द |
हजारीलाल.
अशोक कुमार असाटी बल्द रमेश | 36.31 प्रसाद.
30.80 विनोद कुमार असाटी बल्द रमेश श प्रसाद.
101.16 शान्ती बाई पत्नि कूरा सैन
111.16 सगुन सिंह ठाकुर बल्द हरदेव
164.22 भानसिंह ठाकुर बल्द दुर्गसिंह
121.85 हरदेव सिंह ठाकुर बल्द दुर्गसिंह
58.24 सुकन्दी चढ़ार बल्द हजरिया
184.32 हरी राम भैयालाल , शोभ , राकेश|
पुत्रगण बाबू जाति रजक.
42.23 हरीराम रजक बल्द बाबू
56.05 भैयालाल रजक बल्द बाबू
104.83 देवला बाई पत्नि रामदीन
185.39 परम, खुमान, जूजन पुत्रगण, पुत्रगण, |
चैना चढ़ार.
89.84 सूड़ी चढ़ार बल्द बृजलाल 2959
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 अगस्त 2016
भाग 1]
(3)
(2)
(1)
82.35 खज्जू चढ़ार बल्द बृजलाल
80.36 पप्पू चढ़ार बल्द कूरा
11.60 सोनूचढ़ार बल्द पप्पू
57.57 मुनियाबाई पत्नि कूरा
123.49 कल्ला चढ़ार बल्द कूरा
33.94 प्रमोद चढ़ार बल्द कल्ला
37.70 सगुनिया बल्द हजरिया
60.65 रघुआ चढ़ार बल्द अमना
87.18 रामदयाल बल्द दिविया
50.32 मुलुआ बल्द मोहना
77.74 उम्दी बेवा रमलु अहिवार
64.67 दुर्जीबाई पत्नि घुरका
94.57 कमतू अहिरवार बल्द कड़ोरा
33.61 झुत्तूअहिरवार बल्द जूज्जा
28.07 कुन्नूअहिरवार बल्द जुज्जा
45.16 सुखदीना अहिरवार बल्द जुज्जा
41.02 पिरु बल्द विन्दा
135.38 खज्जा अहिरवार बल्द टुडिया
52.00 मुलायम बल्द खज्जा
57.07 घसीटा बल्द हिरौआ
124.60 पुन्ता बल्द टुडिया
28.00 भुवानी बसोर बल्द हल्कू
36.25 नरेन्द्र बसोर बल्द भुवानी
28.80 गुलई बल्द हल्कू
103.17 लकई बसोर बल्द लक्ष्मण
59.94 नथुआ बसोर बल्द बल्दुआ
16.87 हरिराम बसोर बल्द नथुआ
16.87 हल्के भाई पुत्र नथुआ
63.10 दूधलाल पुत्र हल्कू बसोर
75.72 धरमू पुत्र रत्ना अहिरवार
92.73 कमला पुत्र नन्दा अहिरवार
67.58 मनीराम पुत्र कमला
103.73 रम्मा पुत्र गुरुआ अहिरवार
38.55 रम्मा पुत्र गुरुआ अहिरवार
25.47 भकुन्दा बल्द मुलुआ
76.73 श्यामलाल बल्द गंगू
67.25 रामस्वरुप अहिरवार बल्द भूरा
27.89 हीरालाल बल्द रखुआ
31.38 झुतुआ बल्द रमदसा
37.24 खुमान अहिरवार बल्द मलखू
155.71 कमतुआ बल्द रामदास
73.27 उद्दी बाई पत्नि गुन्दी
107.84 छोटेलाल बल्द नथुआ
31.37 मुन्नीलाल बल्द नथुआ
(3) (2)
(1)
38.25 कोमल अहिरवार बल्द तिल्लू
43.37 पुन्ना अहिरवार बल्द चिन्ना
54.03 परसदिया बल्द चिन्ना
18.75 लक्ष्मण अहिरवार बल्द तिल्लू
29.40 सरजू अहिरवार बल्द तिल्लू
105.56 बारे बल्द रखुआ
91.38 बुद्दा बल्द सतुबा
56.67 मगन बल्द बल्दुआ
25.84 काशीराम बल्द बल्दुआ
36.93 पोला अहिरवार बल्द हल्के
37.58 सुन्दर लाल अहिरवार बल्द हल्के
69.38 सुखदीन बल्द खदऊंआ
34.39 बाबू बल्द खदऊंआ
30.29 रमु अहिरवार बल्द खदऊंआ
36.87 वित्ता अहिरवार बल्द हलकुआ
36.71 चउदा बल्द करिया
50.73 भोलू बल्द परमा
28.64 ब्रजलाल बल्द परमा
33.68 भैयालाल बल्द लम्पू
21.16 संतोष बल्द लम्पू
53.70 अठइंया पुत्र घसीटा अहिरवार
49.37 बब्लूपुत्र घसीटा अहिरवार
72.03 शिवना पुत्र दुर्जना अहिरवार
50.96 उद्देता पुत्र दुर्जना अहिरवार
17.51 तेजराम पुत्र नन्हे अहिरवार
138.86 कनछेदी पुत्र मनसुका अहिरवार
14.40 मनसुखा पुत्र मन्जुआ अहिरवार
83.56 बाबूलाल पुत्र हल्कू अहिरवार
29.52 प्यारेलाल पुत्र हल्कू
24.83 राजावाई पुत्र वेवा, नाथूराम
90.68 लछुआ पुत्र भरवा
44.40 नन्हीबाई पत्नि परमा अहिरवार
100.22 खिल्ला पुत्र करिया चढार
75.50 जगदीश पुत्र गिलोजी
91.50 बन्धूपुत्र करिया चढ़ार
69.16 हल्कू पुत्र हज्जू
55.92 गनपत पुत्र हजरिया
47.25 आषीश पुत्र गनपत
57.73 बाबूलाल पुत्र नन्हा चढ़ार
61.20 टुन्नी पुत्र हजरिया
24.16 परसादी पुत्र टुन्नी चढ़ार
24.37 लली पुत्र टुन्नी
22.98 रतीराम पुत्र टुन्नी
35.08 टूड़ा पुत्र अमान चढ़ार
22.98 रतीराम पुत्र टुन्नी [भाग 1 2960
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अगस्त 2016
(3)
(2)
(1)
(2)
(3)
(1)
151.14
47.89
तेजा पुत्र हरपा कुशवाहा
रमलू पुत्र टूड़ा चढ़ार
23.60
36.10
हज्जूपुत्र रमुआ
चन्दी पुत्र टूड़ा चढ़ार
90.99
39.65
गुल्लीपुत्र मिचुओं
हरदास पुत्र टूड़ा चढ़ार
113.85
63.62
लक्ष्मन पुत्र मिचुऑ
कूरा पुत्र मथरा चढ़ार
61.72
21.28
झुतुआ पुत्र मिचुओं
भगवानदास पुत्र कूरा
84.82
21.28
नन्नूकुशवाहा पुत्र मिचुओं
रामस्वरूप पुत्र कूरा
21.17
43.56
मिचुओं कुशवाहा पुत्र हरपा
माधौसिंह पुत्र देवसिंह ठाकुर
6.95
97.84
संतोष कुशवाहा पुत्र झुतुआ
देबीसिंह पुत्र माधौसिंह
63.45
61.32
धनीराम कुशवाहा पुत्र मिचुओं राजपाल पुत्र देवीसिंह
193.76
65.63
सुखरत कुशवाहा पुत्र मिचुओं प्यारे जू बुन्देला पुत्र मूरत सिंह
178.11
87.20
लूला यादव पुत्र अजुद्दी हल्ले सुम्मेर पुत्र मूरत सिंह
19.57
यादव पुत्र नन्नीलाल
रघुनाथ सिंह पुत्र मूरतसिंह
39.19
13.87
पप्पू अहिरवार पुत्र धरमुआ
गब्बरसिंह पुत्र प्यारे जू बुन्देला
13.68
प्रेमबाई कुशवाहा पनि हरीराम
228.36
रघुवीर सिंह ठाकुर पुत्र बल्देव सिंह
128.54
अमान सिंह पुत्र देवीसिंह ठाकुर
डोढियाखेरा
89.38
कृपाल सिंह पुत्र देवीसिंह
146.14
141.90
भागीरथ यादव पुत्र जगन्नाथ
810, 812/1 ,
नारायणदास यादव पुत्र गुट्टी
69.04
812/2, 812/8 , कामता यादव पुत्र जगन्नाथ
यादव
43.17
35.91
828, 829 , सुरेश यादव पुत्र कामता
बीरेन्द्र पुत्र नारायणदास यादव
63.90
835
35.91
वीरेन्द्र यादव पुत्र कामता
पुष्पेन्द्र पुत्र नारायणदास यादव
72.90
कुरा यादव पुत्र नन्नू
269.29
माधौव सिंह ठाकुर पुत्र सोने जू
99.46
87.04
करन यादव पुत्र नन्नू
रामप्रसाद सोनी पुत्र नंदकिशोर
74.57 सोनी
`रामसेवक यादव पुत्र करन
122.82
37.40
हरदास यादव पुत्र पोटा
छक्की सोनी पुत्र किशोरी सोनी
61.50
51.03
विन्द्रावन यादव पुत्र झुतुआ
जमुना सोनी पुत्र किशोरी सोनी
89.59
58.58
वीरसिंह यादव पुत्र विन्द्रावन हरप्रसाद पुत्र चिनुआ नाई
66.76
147.84
ग्यादीन यादव पुत्र झुतुआ
रामदयाल पुत्र चिनुआ नाई
35.06
118.55
मातादीन यादव पुत्र नन्ने
बुद्धिविश्वकर्मा पुत्र हरजुआ
39.71 लोहार
प्रवेश यादव पुत्र नन्ने
118.44
हरीराम यादव पुत्र जगन्नाथ
74.19
जानकी वाई यादव पत्नि लक्ष्मन यादव
नाथूराम विश्वकर्मा पुत्रं सीताराम 144.66
128.10
53.87
धरमा यादव पुत्र रज्जू
दयाराम नपित पुत्र मुलुआ
98.82
33.96
नामी यादव पुत्र मनसूखा
राजू असाटी पुत्र हरदास
93.45
33.48
आत्माराम यादव पुत्र नामी
जगदीश असाटी पुत्र हरदास
262.09
70.18
बारेलाल यादव पुत्र सूरा
राजू असाटी पुत्र हरदास
30.62
64.58
बाबूयादव पुत्र टीकाराम
धनीराम पुत्र हरदास असाटी
57.82
67.21
जगभान यादव पुत्र टीकाराम छोटेलाल असाटी पुत्र हरदास
55.50
प्रकाश यादव पुत्र टीकाराम
राजेन्द्र असाटी पुत्र जानकी
161.13
54.20 असाटी
नंदलाल यादव पुत्र रामदयाल
42.40
28.29
शिवराज यादव पुत्र नंदलाल
किशोरी कुशवाहा पुत्र जग्गू
21.17
27.80
गेंदा यादव पुत्र नंदलाल
काशीराम कुश . पुत्र जग्गू
51.36 जग्गू काछी पुत्र ठुटिया कुशवाहा 175.72
राजाराम यादव पुत्र नंदलाल
19.44
हरिराम पुत्र नन्नू कुशवाहा
39.90
बड़े भज्जू यादव पुत्र नंदलाल
87.91
62.74
किशोरी यादव पुत्र कुंजी
छक्की पुत्र चैंचू काशीराम पुत्र हरदयाल .
2961
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अगस्त 2016
भाग 1]
(3)
(2)
(1)
92.16 राजेश यादव पुत्र किशोरी
91.08 पवन यादव पुत्र किशोरी
38.90 गोपाल यादव पुत्र जबरा
25.40 रामस्वरूप यादव पुत्र नन्ने
श्रीमती सुहाग बाई यादव पति नन्ने 16.12
55.80 पंखुबा यादव पुत्र जबरा
19.94 ब्रजलाल यादव पुत्र पंखुआ
26.80 चुखरा यादव पुत्र पंखुवा
39.52 लल्लन यादव पुत्र पंखुआ
23.54 रवि यादव पुत्र लल्लन
26.50 आशाराम यादव पुत्र पोटा
43.04 नन्दराम यादव पुत्र आशाराम
42.90 देवी प्रसाद यादव पुत्र आशाराम
38.34 प्रकाश यादव पुत्र आशाराम
27.70 प्रेमलाल यादव पुत्र आशाराम
104.48 शोभाराम यादव पुत्र पोटा
127.04 श्रीमती रामकुंवर यादव पत्नि
सुखदीन
141.51 धनीराम यादव पुत्र पोटा
119.30 काशीराम यादव पुत्र मनसुका
69.78 कन्हैया यादव पुत्र नामी
31.21 पूरन यादव पुत्र धरमा
33.54 गोपी यादव पुत्र धरमा
46.35 राममिलन यादव पुत्र धरमा
158.32 बाबूलाल यादव पुत्र जगन्नाथ
31.99 लखनलाल यादव पुत्र बाबूलाल
31.99 राकेश यादव पुत्र बाबूलाल
श्रीमती प्यारीबाई पत्नि नन्नूयादव 151.65
72.67 दयाराम यादव पुत्र जगन्नाथ
42.22 अशोक यादव पुत्र दयाराम
60.40 तिल्ला यादव पुत्र राम दयाल
60.40 कुटई यादव पुत्र राम दयाल
40.70 राजूयादव पुत्र भगुन्ती
88.23 सुरेन्द्रयादव पुत्र राजू
100.64 राजेन्द्र यादव पुत्र राजू
173.63 प्यारेलाल यादव पुत्र भगुन्ती
134.91 मुन्ना यादव पुत्र बारेलाल
78.96 करई बाई यादव पत्नि बारेलाल
40.39 रघुवीर यादव पुत्र बारेलाल
97.46 रामदयाल यादव पुत्र रनजीत
30.18 श्रीमती सरजू बाई यादव पत्नि
रनजीत
73.68 कालीचरण यादव पुत्र गरीबा
46.12 गनेश यादव पुत्र जयराम
73.40 बलदीन यादव पुत्र जयराम
(3) (2)
(1)
28.20 रामेश्वर यादव पुत्र जयराम
41.91 अजुद्दी यादव पुत्र मलथा
54.00 पप्पू यादव पुत्र अजुद्दी
37.00 सैलू यादव पुत्र अजुद्दी
32.78 सोबरन यादव पुत्र अजुद्दी
93.24 नत्थूयादव पुत्र गुमान
102.76 कमलेश यादव पुत्र नत्थू
100.83 शीलचन्द्र यादव पुत्र नत्थू
120.25 रमेश यादव पुत्र हीरालाल
36.97 हीरालाल यादव पुत्र रासू
113.42 मनोहर यादव पुत्र हीरालाल
44.29 छोटेलाल यादव पुत्र हीरालाल
64.25 रामप्रकाश यादव पुत्र हीरालाल
श्रीमती पान बाई यादव पत्नी तिजुआ 45.40
147.41 हरचरण यादव पुत्र वारेलाल
74.25 जगदीश यादव पुत्र रतीराम
87.85 मुन्नालाल यादव पुत्र रतीराम
34.65 संतोष यादव पुत्र रतीराम
48.34 परमलाल यादव पुत्र टुण्डे
79.03 नन्दूयादव पुत्र टुण्डे
113.74 रतीराम यादव पुत्र टुण्डे
42.26 कामता प्रसाद विश्वकर्मा पुत्र
हरप्रसाद
111.54 मुन्नालाल विश्वकर्मा पुत्र हरप्रसाद
शोभाराम विश्वकर्मा पुत्र हरप्रसाद 22.12 गुन्चे लाल विश्वकर्मा पुत्र हरप्रसाद 23.43
10.75 राजेश विश्वकर्मा पुत्र गुन्चेलाल
42.26 हल्लूविश्वकर्मा पुत्र हरप्रसाद
63.12 रामसेवक यादव पुत्र मोहनलाल
44.16 गोरेलाल यादव पुत्र मोहनलाल
35.88 राकेश यादव पुत्र गोरेलाल
18.49 चन्द्रभान यादव पुत्र गोरेलाल
18.49 नीरज यादव पुत्र गोरेलाल
18.50 मोहनलाल उर्फ नन्ना यादव पुत्र
मलखान
45.82 मिहीलाल पुत्र मोहनलाल
34.44 प्रवेश यादव पुत्र मिहीलाल
हल्के भैया यादव पुत्र मोहनलाल 77.14
68.27 शोभाराम यादव पुत्र वारेलाल
37.45 शीलेन्द्र यादव पुत्र शोभाराम
80.96 बाबूलाल यादव पुत्र बारेलाल
67.09 मुकेश यादव पुत्र बाबूलाल
23.66 ब्रजेश यादव पुत्र बाबूलाल
93.12 रामकिशन यादव पुत्र जयराम
83.30 भुल्लन यादव पुत्र टीकाराम 2962
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 अगस्त 2016
(3)
(2)
(1)
80.72 भगवानदास यादव पुत्र बारेलाल
32.39 गोवर्धन यादव पुत्र भगवानदास
39.48 कैलाश यादव पुत्र भगवानदास
35.33 कन्हैयालाल प्रजापति पुत्र मुल्ली जय किशोर प्रजापति पुत्र कन्हैयालाल 37.87 हीरालाल प्रजापति पुत्र कन्हैयालाल 41.27
57.54 जयराम यादव पुत्र कलू
126.50 रामफली प्रजापति पुत्र धधुवा
36.27 महेश प्रजापति पुत्र रामफली
27.88 पंग्गा अहिरवार पुत्र सतुवा
48.18 मंजू अहिरवार पुत्र पंग्गा
30.60 प्रकाश अहिरवार पुत्र पंग्गा
13.60 अखिलेश अहिरवार पुत्र पंग्गा
21.45 सुन्ना अहिरवार पुत्र सतुवा
18.56 रूकमन प्रजापति पुत्र धधुवा
43.68 गनेशा प्रझापति पुत्र धधुआ
72.96 गनपति प्रजापति पुत्र धधुआ
67.15 रामदयाल प्रजापति पुत्र धधुआ
124.88 आशाराम यादव पुत्र कसिया
245.21 प्रेमलाल यादव पुत्र आशाराम
209.18 स्वामी प्रसाद यादव पुत्र लुला
97.04 कन्हैयालाल यादव पुत्र स्वामी
प्रसाद
60.41 सुकरत यादव पुत्र रामचरण
53.60 लखनलाल यादव पुत्र सुकरत
204.38 लखनलाल यादव पुत्र भागचन्द्र
155.90 गिल्ला यादव प्रत्र जुग्गा
116.34 बबलू यादव पुत्र मोतीलाल
152.36 कीरत यादव पुत्र मोतीलाल
13.77 मोतीलाल यादव पुत्र पल्टू
64.95 रामदेवी यादव पत्नि महेन्द्र
47.40 रामाधीन यादव पुत्र मोतीलाल
74.02 पुष्पेन्द्र यादव पुत्र रामाधीन
116.88 गुरू यादव पुत्र जुग्गा
117.05 हरीशंकर यादव पुत्र सुकरत
107.83 भरत यादव पुत्र मोतीलाल
27.17 बसोरा अहिरवार पुत्र पुल्ला
78.67 बदई अहिरवार पुत्र बसोरा
22.78 बब्बूअहिरवार पुत्र बसोरा
27.17 खरगा अहिरवार पुत्र बसोरा
39.71 हल्काई अहिरवार पुत्र बसोरा
28.21 नबला अहिरवार पिता लटकना
34.50 बब्दूलाल अहिरवार पुत्र नबला
55.29 बब्बूलाल अहिरवार पुत्र नबला
17.77 भागीरथ अहिरवार पुत्र नबला
(3) (2)
(1)
17.77 सुरेश अहिरवार पुत्र नबला
26.27 सूरीबाई पत्नि तांतू
28.86 छन्दूअहिरवार पुत्र बसन्ता
29.75 मन्नू पुत्र छन्दू अहिरवार
24.10 देशराज पुत्र छन्दू अहिरवार
26.66 गुर्रा पुत्र छन्दू अहिरवार
37.84 भन्ती अहिरवार पत्नि गुन्दी
58.97 आशाराम आदिवासी पुत्र चिनुआ
67.58 पंखू आदिवासी पुत्र चिनुआ
75.52 गोकल आदिवासी पुत्र सनुआ
68.49 ग्यासी आदिवासी पुत्र सनुआ
44.40 जनकिया आदिवासी पुत्र दिविया
25.34 लखनलाल पुत्र जनकिया आदिवासी
48.45 लक्ष्मन पुत्र जनकिया आदिवासी
55.20 पहलाद आदिवासी पुत्र गोकल
31.40 खचौरी आदिवासी पुत्र ठलुआ
22.68 भगवानी आदिवासी पुत्र नन्दा
9.66 खुमनी बाई आदिवासी पत्नि
रामचरण
35.16 सुखदीन आदिवासी पुत्र पुन्ना
88.16 नन्दी आदिवासी पुत्र मरियां
11.10 गनुआ आदिवासी पुत्र नन्दी
32.63 कमला आदिवासी पुत्र बौरा
7.95 काशीराम आदिवासी पुत्र चिनुआ
29.23 संतोष आदिवासी पुत्र काशीराम
16.23 बीरन पुत्र काशीराम आदिवासी
12.47 ग्लोजी आदिवासी पुत्र चिनुऑ
24.96 मूलचन्द्र आदिवासी पुत्र आशाराम
चिरोंजी बाई पति चिनुआ आदिवासी 18.62
36.79 ब्रजलाल आदिवासी पुत्र नन्नू
84.78 परमलाल आदिवासी पुत्र ब्रजलाल
54.16 मकुन्दी आदिवासी पुत्र परमा
26.86 रामकिशन आदिवासी पुत्र कुनउवा
जनकिया आदिवासी पुत्र रजउवा 24.42
24.15 धुन्ना आदिवासी पुत्र रजउबा
26.86 धनीराम आदिवासी पुत्र जनकिया
21.17 दुर्गेश आदिवासी पुत्र जनकिया
21.17 गनेश आदिवासी पुत्र जनकिया
50.68 झन्गूबाई पत्नि कुनउवा
23.07 सुकरत आदिवासी पुत्र कुनउवा
37.44 बुदुआ आदिवासी पुत्र परमा
36.23 धन्सू आदिवासी पुत्र छत्ता
43.42 विनोद पुत्र घन्सू आदिवासी
67.00 ठलुआ आदिवासी पुत्र परमा 2963
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अगस्त 2016
भाग 1]
(3)
(2)
(1)
33.49 मुन्ना आदिवासी पुत्र ठलुआ
42.85 करिया आदिवासी पुत्र परमा
88.66 कोहलिया आदिवासी पुत्र मरिया
36.38 कमतू आदिवासी पुत्र पुन्ना
सुरेश पुत्र कमतू आदिवासी 21.75
24.85 राजेश पुत्र कमतू आदिवासी
39.76 रामचरण आदिवासी पुत्र पुन्ना
29.12 धनीराम पुत्र रामचरण आदिवासी
45.20 सजन पुत्र रामचरण आदिवासी
40.41 पप्पू आदिवासी पुत्र लम्पुआ
39.81 दमरू पुत्र पप्पू आदिवासी
56.45 रामकुमार आदिवासी पुत्र प्यारेलाल
95.87 खुमान आदिवासी पुत्र भग्गू
36.40 कन्हैया लाल आदिवासी पुत्र खुमान
41.92 मलखान आदिवासी पुत्र बल्दुआ
30.38 कमतू पुत्र मलखान आदिवासी
अच्छेलाल आदिवासी पुत्र कमतू 35.09
27.47 राजू आदिवासी पुत्र मलखान
नाटनखेरा
271.53 1178, 1179, प्रतिपालसिंह बुन्देला पुत्र
1182, 1407, बल्देव सिंह
221.52 1408, 1409/1 ,गोविन्द सिंह बुन्देला पुत्र
1412, 1413 बल्देव सिंह
180.83 केहरसिंह बुन्देला पुत्र बल्देव सिंह
228.82 इंद्रपाल सिहं बुन्देला पुत्र बलदेव सिहं
रजनी राजा बुन्देला पत्नि चंद्रपाल 17.30
17.34 रूपकुंवर बुन्देला पत्नि बल्देवसिंह
36.80 अर्जुन यादव पुत्र मोहन
97.25 जमना प्रसाद यादव पुत्र अर्जुन
112.54 मुन्ना यादव पुत्र अर्जुन
98.57 जिमी यादव पुत्र प्यारेलाल
48.20 बालकिशन यादव पुत्र धर्मदास
55.65 रामकिशन यादव पुत्र धर्मदास
46.75 लल्ला यादव पुत्र प्यारेलाल
209.34 1. रामदयाल यादव पुत्र मोहन 2. हल्कू यादव पुत्र मोहन
134.63 पप्पू यादव पुत्र नन्दू
22.89 कन्हैया लाल यादव पुत्र प्यारेलाल
69.86 सुकन यादव पुत्र कन्हैया
47.21 गोपी यादव पुत्र कन्हैया
137.05 लखन यादव पुत्र गोकल
129.60 1. विजय यादव पुत्र मुलुवा 2. जागेश्वर यादव पुत्र विजय
21.60 टूडा यादव पुत्र नन्हे भैया
(3)
(2)
(1)
51.57 मुलुवा यादव पुत्र भैय्यन
94.83 हल्के प्रसाद पुत्र मुलुवा
48.60 हल्के भाई यादव पुत्र मुलुवा
33.11 धनीराम यादव पुत्र मुलुवा
47.31 राधाचरण यादव पुत्र मुलुवा
24.40 राजाराम यादव पुत्र मुलुवा
323.11 विजय पुत्र मुलुवा
मुलुवा पुत्र भैयन
हल्केप्रसाद पुत्र मुलुवा हल्के भाई पुत्र मुलुवा
धनीराम पुत्र मुलुवा
राधाचरण पुत्र मुलुवा राजाराम पुत्र मुलुवा
1. रम्वूबाई यादव वेबा मोनलाल
2. लरकू यादव पुत्र मोनलाल
238.91 3. रूचन यादव पुत्र मोनलाल
4. बन्दू यादव पुत्र मोनलाल
182.79 कूरा अहिरवार पुत्र मुलुआ 1. रामलाल यादव पुत्र पिरवा
66.94 2. बन्दू पुत्र रामलाल 3. छोटे यादव पुत्र रामलाल
1. बाबूलाल यादव पुत्र प्यारेलाल
2. मुलुआ यादव पुत्र प्यारेलाल
278.43 3. राजेश यादव पुत्र मुलुआ
4. सुखसाव यादव पुत्र मुलुआ
1. परमलाल यादव पुत्र प्यारेलाल।
2. भगवानदास यादव पुत्र परमलाल 76.76 3. महेश यादव पुत्र परमलाल
211.21 रामचरन यादव पुत्र गुट्टी
147.54 भवूदी लाल यादव पुत्र अर्जुन
173.58 काशीराम यादव पुत्र गोकल
194.58 पप्पू अहिरवार पुत्र धरमुवा
18.27 राजू अहिरवार पुत्र तत्तू
36.96 हरचरण अहिरवार पुत्र तत्तू
18.28 संतोष अहिरवार पुत्र तत्तू पचरनखेरा
80.72 648/2, 650, फूलबाई यादव वेवा छन्नू
112.43 651, 652, अर्जुन यादव पुत्र छन्नू
87.90 653
पन्नालाल यादव पुत्र छननू
134.89 हरपा यादव पुत्र नथुवा
113.89 पंचम यादव पुत्र हरपा
103.22 रमेश प्रसाद यादव पुत्र हरपा
60.34 दिनेश यादव पुत्र हरपा
48.93 1. बृषभान यादव पुत्र करन 2. संतोष यादव पुत्र करन [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अगस्त 2016
2964
(3)
(2)
(1)
76.00 हरचरन यादव पुत्र करन
40.04 रहीश यादव पुत्र करन
97.50 सरियां यादव पुत्र गणेश यादव
77.01 रोशन यादव पुत्र सरियां
172.38 दूधलाल यादव पुत्र गट्टी
भजनलाल यादव पुत्र दूधलाल
25.38 छुट्टी यादव पुत्र गजाधर
94.08 घंसूयादव पुत्र छुट्टी
41.25 हल्केभैया यादव पुत्र छुट्टी गनपत यादव पुत्र छुट्टी
1. रतीराम यादव पुत्र कुन्नु
2. गोरेलाल यादव पुत्र कुन्नु
755.31 3. जयराम यादव पुत्र कुन्नु
4. श्रीराम यादव पुत्र कुन्नु
65.25 सुन्दर यादव पुत्र रतीराम
42.24 परमानन्द यादव पुत्र गोरेलाल
17.94 दिनेश यादव पुत्र गोरेलाल
1. झुतुआ यादव पुत्र दिलगा
53.68 2. जुजा यादव पुत्र झुतुआ
रामेश्वर यादव पुत्र झुतुआ |
41.58 1. 2. राकेश यादव पुत्र झुतुआ
102.65 राजाराम यादव पुत्र प्यारेलाल
50.24 मुन्नालाल यादव पुत्र राजाराम
47.79 डेलाराम यादव पुत्र राजाराम
73.40 विन्द्रावन यादव पुत्र राजाराम
109.71 धनीराम यादव पुत्र पुन्ता
57.15 मोखराबाई उर्फ धन्धु वेवा पुन्ता
73.40 प्रकाश यादव पुत्र धनीराम
98.64 मकुश यादव पुत्र धनीराम
1. मुन्नीलाल यादव पुत्र विन्द्रावन|
2. जगभान यादव पुत्र मुन्नीलाल 489.31 3. हरीराम यादव पुत्र मुन्नीलाल
4. सरूपा यादव पुत्र मुन्नीलाल
148.26 चिन्ता यादव पुत्र छुट्टी
1. ठाकुरदास पुत्र दूधलाल
152.60 2. दुलीचंद्र यादव पुत्र दुधलाल
3. भरतलाल यादव पुत्र इधलाल|
75.75 जगदीश यादव पुत्र झुतुवा
41.00 रामेश्वर यादव पुत्र झुतुआ
162.82 करन यादव पुत्र गनेशा
कुल योग 36001.33 ( 2 ) बानसुजारा बांध के डूब क्षेत्र में आने वाली भूमि ग्राम- सोरखी के भू-अर्जन के लिए भूमि/ भवनों/परिसम्पत्तियों की आवश्यकता है.
(3) भूमि/ भवनों/परिसम्पत्तियों के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) बडामलहरा में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 04- अ-82-2014-15. चूंकि, राज्य शासन को इस बात कासमाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि / भवनों/ परिसम्पत्तियों का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता काअधिकार 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है. उक्त भूमि/ भवनों/परिसम्पत्तियों की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- छतरपुर
(ख) तहसील- घुवारा
(ग) ग्राम- सरकना
(घ) लगभग क्षेत्रफल- निजी भवनों/ परिसंपत्तियों-20919.88 वर्गमीटर
अर्जित किये जाने वाली खसरा
मजरे का नाम
भवन स्वामी का नाम भूमि/ भवनों/परिसंपत्तियों नम्बर
काकुल क्षेत्रफल
(वर्गमीटर में)
(3) (1)
(2) अछेलनखेरा
57.28 रेडा यादव पुत्र प्यारेलाल
39.50 नत्थूयादव पुत्र रेडा
27.05 भूपत यादव पुत्र रेडा
113.28 मकुन्दी यादव पुत्र प्यारेलाल
32.12 शिम्बूयादव पुत्र प्यारेलाल
39.80 हरीशाचंद्र यादव पुत्र मुकुन्दी
57.50 गनेशी यादव पुत्र प्यारेलाल
91.50 जगदीश यादव पुत्र प्यारे
116.45 चुटू यादव पुत्र बन्दू
80.52 जुगलकिशोर यादव पुत्र चूटू
73.05 परमलाल यादव पुत्र वन्दू
44.69 मुलायमसिंह यादव पुत्र परमलाल
45.37 हरदास यादव पुत्र भरोसे
136.35 हरीराम यादव पुत्र हरदास
354.88 मोतीलाल यादव पुत्र किशोरा
धनीराम यादव पुत्र किशोरा यादव
129.36 लल्ला यादव पुत्र बालचंद्र
134.96 सुन्दर यादव पुत्र भरोसा
103.22 सुषमा यादव वेवा रामेश्वर 2965
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 अगस्त 2016
भाग 1 ]
(3)
(2)
(1)
111.71 जागेश्वर यादव पुत्र सुन्दर
104.34 कल्लूयादव पुत्र नदूआ
51.69 फूलसिंह यादव पुत्र कंल्लू
58.27 सीताराम यादव पुत्र कल्लू
31.44 मुन्नी यादव पुत्र नदुआ
27.28 नदुआ यादव पुत्र सरमन
26.98 दुर्गादास यादव पुत्र मुन्नीलाल
46.50 मानसिंह यादव पुत्र मुन्नीलाल
54.38 राजकुमार यादव पुत्र मुन्नीलाल
73.05 गोविन्दी यादव पुत्र नदुआ
42.57 हरीसिंह यादव पुत्र गोविन्दी
54.66 राजाराम यादव पुत्र गोविन्दी
53.46 कलिया बाई यादव पत्नि गोरेलाल
60.01 ब्रजलाल यादव पुत्र बन्दु
107.59 ठाकुरदास यादव पुत्र ब्रजलाल
84.35 काशीराम यादव पुत्र ब्रजलाल
73.65 महादेव यादव पुत्र हरदास
63.63 इमरत यादव पुत्र महादेव
34.13 तुलसीदास यादव पुत्र महादेव
72.91 प्रेमलाल यादव पुत्र पंखे
53.10 रामसहाय यादव पुत्र पंखे
82.38 श्रीराम यादव पुत्र प्रेमलाल
84.11 राजेश यादव पुत्र शिब्बा
20.25 स्वामी यादव पुत्र भवूदी
35.28 मुकेश यादव पुत्र स्वामी
9.13 दिनेश यादव पुत्र स्वामी यादव
27.28 इन्द्रपाल यादव पुत्र स्वामी यादव
96.36 कुंजीलाल यादव पुत्र भवूदी
67.74 भगवानदास यादव पुत्र परमलाल
39.92 कमलेश यादव पुत्र चुटू
मजखेरा
93.41 220/5
किशोरी लोधी पुत्र रमललिया
26.05 हल्के लोधी पुत्र रमललिया
23.98 लरबूलोधी पति रमललिया
59.64 काशीराम लोधी पुत्र रमललिया
1. पूरन लोधी पुत्र राजाराम,
2. चिन्तामन लोधी पुत्र राजाराम 122.63 3. हरगोविन्द लोधी पुत्र राजाराम
155.71 ऊदल लोधी पुत्र भुज्जू
25.20 जगन्नाथ लोधी पुत्र कलुआ
145.04 कलुआ लोधी पुत्र भुज्जू
83.03 हरप्रसाद लोदी पुत्र कलुआ
113.46 बहोरा लोधी पुत्र भुज्जू
(3)
(2)
(1)
1. तुलसीदास लोधी पुत्र भगवानदास
87.82 2. ठाकुरदास लोधी पुत्र भगवानदास 3. संतोष कुमार लोधी पुत्र भगवानदास
35.16 ठाकुरदास लोधी पुत्र भगवानदास
20.80 रामप्रसाद लोधी पुत्र काशीराम
24.19 भैयालाल खंगार पुत्र मठुआ
36.74 रन्तूखंगार पुत्र मठुआ
42.84 भागीरथ खंगार पुत्र रन्तू
33.97 कमला खंगार पुत्र मठुआ
21.25 भगवानदास लोधी पुत्र प्यारे
79.27 रूपसिंह लोधी पुत्र झल्लू
79.12 हल्कालोधी पुत्र कामते
54.74 धरम लोधी पुत्र कामते
15.39 छोटेलाल लोधी पुत्र धरम
90.79 भागीरथ लोधी पुत्र कामते
25.18 कामते लोधी पुत्र प्यारे
80.89 कोमल लोधी पुत्र झल्लू
16.34 झल्लूलोधी पुत्र प्यारे
60.75 दयाराम लोधी पुत्र झल्लू
70.75 राजाराम लोधी पुत्र झल्लू
69.56 विन्द्रावन लोधी पुत्र झल्लू
70.93 सोवरन लोधी पुत्र हीरालाल
74.88 संतोष खंगार पुत्र भैयालाल
82.55 भुन्नालाल खंगार पुत्र मठुवा
1. देवीदास खंगार पुत्र कमला
90.57
74.48 2. राजू खंगार पुत्र कमला हरीराम खंगार पुत्र रन्तू
बाबाखेरा
64.68 1234/1
हरदास उर्फ फूला यादव
पुत्र मलखू
7.93 पुनियां बाई यादव वेवा मलखू
46.65 अखिलेश यादव पुत्र हरदास
46.36 राजेश यादव पुत्र हरदास
32.94 दिनेश यादव पुत्र हरदास
88.11 चंद्रभान यादव पुत्र दादा
70.52 राकेश यादव पुत्र चंद्रभान
82.51 रामरतन यादव पुत्र चंद्रभान
22.80 वाले यादव पुत्र रिल्ली
76.21 जुगल यादव पुत्र दादा
85.17 रूपेश यादव पुत्र जुगल
90.52 महेन्द्र यादव पुत्र जुगल
124.15 सोवत यादव पुत्र सुकैया
70.55 रामकृपाल यादव पुत्र सोवत
40.06 देवेन्द्र यादव पुत्र सोवत
80.15 भैयाराम यादव पुत्र बल्दुआ [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अगस्त 2016
2966
(3)
(2)
(1)
42.35 रमेश यादव पुत्र बल्दुआ
47.84 पुष्पेन्द्र यादव पुत्र रमेश
58.95 बीरन यादव पुत्र रमेश
61.62 रविन्द्र यादव पुत्र रमेश
21.28 बल्दुआ यादव पुत्र दिविया
153.96 लल्लूयादव पुत्र बल्दुआ
57.33 सूका यादव पुत्र मलखू
43.15 गोपाल यादव पुत्र सूका
66.05 राजेन्द्र यादव पुत्र सूका
82.05 रघुनाथ यादव पुत्र विन्द्रावन
21.72 गनेशी यादव पुत्र विन्द्रावन
46.36 मौनलाल यादव पुत्र विन्द्रावन
61.63 मोहनलाल यादव पुत्र विन्द्रावन
21.37 मुलायमसिंह यादव पुत्र मोहनलाल
21.37 छीता यादव वेवा विन्द्रावन
20.32 जगन यादव पुत्र विन्द्रावन
56.61 हीरालाल यादव पुत्र अपरबल
71.95 बलराम यादव पुत्र हीरालाल
1. हरीराम यादव पुत्र रामचरण
2. ठाकुरदास यादव पुत्र हरीराम
329.61 3. जगदीश यादव पुत्र हरीराम
4. रामलाल यादव पुत्र हरीराम
5. लक्ष्मण यादव पुत्र हरीराम
173.86 सियाबाई यादव पुत्री धनश्याम
45.14 निरपत यादव पुत्र लक्ष्मण
हीरापुर
24.34 जुगलकिशोर अहिरवार पुत्र बुद्धा 308, 309,
29.26 310, 311, रामप्रकाश अहिरवार पुत्र बुद्धा
21.56 332, 435/1 झुत्ता लाल अहिरवार पुत्र बुद्धा
124.37 करिया अहिरवार पुत्र हल्लू
87.34 भगवानदास अहिरवार पुत्र मठुआ
44.30 मोहन अहिरवार पुत्र बुद्धा
41.53 जमुना अहिरवार पुत्र बुद्धा
23.71 चुन्नी अहिरवार पुत्र बुद्धा
30.40 बुद्धा अहिरवार पुत्र जोरावर
हरदास अहिरवार पुत्र भरवा
83.57 राजेन्द्र अहिरवार पुत्र हरदास
चिन्ता अहिरवार पुत्र हरदास
242.29 जन्तूअहिरवार पुत्र हल्लू घन्शूअहिरवार पुत्र हल्लू
68.30 जगदीश अहिरवार पुत्र भगुन्ता
50.81 लक्ष्मण अहिरवार पुत्र भगुन्ता
74.02 कमला अहिरवार पुत्र लम्पू
45.15 रामदास अहिरवार पुत्र कमला
(3) (2)
(1)
52.58 मनोहर अहिरवार पुत्र कमला
54.96 ऊदल अहिरवार पुत्र मलखू
90.63 कोमल अहिरवार पुत्र मलखू
मुन्नीलाल अहिरवार पुत्र
426.63 कन्हैयालाल
32.23 रामप्रसाद अहिरवार पुत्र किशर
47.42 दिनेश अहिरवार पुत्र किशर
खज्जूअहिरवार पुत्र कन्हैयालाल।
114.07 प्रेमलाल पुत्र खज्जू भाग सम
87.57 जगन्नाथ अहिरवार पुत्र खज्जू
मुकेश अहिरवार पुत्र चरण लाल 66.94
59.88 रामस्वरूप अहिरवार पुत्र कुरू
50.97 खरगी अहिरवार बेबा चरणलाल
89.75 गोरेलाल अहिरवार पुत्र कुरू
90.65 हीरालाल अहिरवार पुत्र हल्लू
133.29 पूरन अहिरवार पुत्र मठुआ
144.96 प्यारेलाल अहिरवार पुत्र हल्लू
46.73 जगमोहन अहिरवार पुत्र हल्लु
123.80 विज्जूअहिरवार पुत्र परसादी
100.76 परसू अहिरवार पुत्र टुडा
110.03 नन्दलाल अहिरवार पुत्र टुडा
169.24 परसदिया अहिरवार पुत्र झलुआ
प्यारे लाल अहिरवार पुत्र झलुआ 101.81
64.00 दरूआ अहिरवार पुत्र कन्हैया
102.97 हरिराम अहिरवार पुत्र दरूआ
27.64 परमलाल अहिरवार पुत्र दरूआ
24.36 रामसेवक अहिरवार पुत्र किशर
176.78 तिजुआ अहिरवार पुत्र दौलता
16.18 थुबना अहिरवार पुत्र हल्का
36.83 गंगुवा अहिरवार पुत्र हल्का
59.95 हिम्मत अहिरवार पुत्र गंगू
100.45 कालीचरण अहिरवार पुत्र गंगू
24.72 लम्बरदार अहिरवार पुत्र गंगू
24.72 गोविंद अहिरवार पुत्र गंगू
106.33 खुमना अहिरवार पुत्र झलुआ
33.30 तिलैया अहिरवार पुत्र मलखू
113.07 जगदीश अहिरवार पुत्र जुजवा
128.91 रमसिंगा अहिरवार पुत्र जुजवा
119.14 भगवानदास पुत्र सुल्ली अहिरवार
96.50 भूरा अहिरवार पुत्र रामचरण
रामचरणं अहिरवार पुत्र गनुआ
8.19 भैय्यन बंशकार पुत्र गुमना
8.19 नुन्नूबुंशकार पुत्र भैय्यन
8.19 गौरीशंकर बंशकार पुत्र भैय्यन
8.19 राजकुमार बंशकार पुत्र भैय्यन 2967
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अगस्त 2016
भाग 1]
(3)
(2)
(1)
11.22 किशोरा बंशकार पुत्र गुमना
17.38 बंदु बंशकार पुत्र कशोरा
11.22 जीवन बंशकार पुत्र बंदू
43.26 जानकी खंगार पुत्र धूराम
54.31 जमना खंगार पुत्र धूराम
33.66 राजेश खंगार पुत्र जमना
76.85 खिल्लन खंगार पुत्र धूराम
69.18 लखन खंगार पुत्र धूराम
65.50 ठाकुरदास असाटी पुत्र दयाराम
198.34 गोरेलाल लोधी पुत्र गोकल
48.75 ऊदल लोधी पुत्र गोकल
37.60 राजाराम लोधी पुत्र ऊदल
115.94 दुर्गादास लोधी पुत्र ऊदल
80.56 प्रेमचंद लोधी पुत्र ऊदल
59.95 हरदास लोधी पुत्र बसोरा
71.03 भागीरथ लोधी पुत्र बसोरा
70.72 ब्रजलाल लोधी पुत्र बसोरा
72.60 मोतीलाल लोधी पुत्र बसोरा
288.56 हीरालाल खंगार पुत्र सन्नु
83.03 हरीराम खंगार पुत्र गिरधारी
32.40 सूरज खंगार पुत्र हरीराम
55.23 विन्द्रावन खंगार पुत्र भभूदी
138.30 हरलाल खंगार पुत्र गिरधारी
46.91 राकेश खंगार पुत्र भभूदी
89.38 भभूदी खंगार पुत्र सन्नू
70.24 नंदकिशोर खंगार पुत्र भभूदी
87.71 जगना खंगार पुत्र नाथूराम
65.68 सुखदीन खंगार पुत्र नाथूराम
35.49 शांतिबाई खंगार पत्नि नाथूराम
72.39 कोमल खंगार पुत्र नाथूराम
82.95 नदुआ लोधी पुत्र हलका
65.65 सूखा लोदी पुत्र हलका
24.35 हलका लोधी पुत्र अदधू
87.06 पुष्पेन्द्र लोदी पुत्र हलका
75.88 काशीराम लोधी पुत्र हलका
42.37 धनीराम लोधी पुत्र हलका
45.67 वीरन लोधी पुत्र धनीराम
203.79 हरदास लोधी पुत्र घसीटा
15.44 सहुदिया लोधी पत्नि घसीटा
147.34 रामवगश लोधी पुत्र घसीटा
84.97 बहुदिया लोधी पत्नि अच्छेलाल (2)
(3) (1)
149.85 रामचरन लोधी पुत्र घसीटा
37.05 भगवानदास लोधी पुत्र भोलू
53.12 रमेश लोधी पुत्र भगवानदास
93.89 लम्पूढीमर पुत्र कमतुआ
52.56 लक्ष्मण ढीमर पुत्र लम्पू
94.66 धनीराम लोधी पुत्र भोलू
135.61 करनसिंह लोधी पुत्र भोलू
149.90 भगुन्ता ढीमर पुत्र कमतुआ
153.43 तेजराम ढीमर पुत्र पलुआ
117.57 अजुद्दी ढीमर पुत्र मनका
39.92 प्रकाश ढीमर पुत्र अजुद्दी
102.03 सुन्ना ढीमर पुत्र जलमा
72.11 हल्कू ढीमर पुत्र जलमा
101.56 चैना ढीमर पुत्र जलमा
61.81 बारेलाल ढीमर पुत्र कमतुआ
29.62 भोलू लोधी पुत्र रमला
103.63 जमना लोधी पुत्र भोलू
25.31 प्रीतम लोधी पुत्र जमना
46.92 प्यारेलाल ढीमर पुत्र भगुन्ता
193.91 हरचरन असाटी पुत्र बन्दू
लक्ष्मीप्रसाद असाटी पुत्र बन्दू
59.95 हल्कू लोधी पुत्र जोरावल
82.42 इमरत लोधी पुत्र हल्कू
54.35 लक्ष्मन लोधी पुत्र हल्कू
48.31 अनन्दी लोधी पुत्र हलकू
लखनलाल असाटी पुत्र दयाराम
152.40 जगदीश असाटी पुत्र दयाराम
मुन्नीलाल असाटी पुत्र दयाराम
150.99 धूराम लोधी पुत्र महादेव
संतोष असाटी पुत्र हरप्रसाद
118.44 श्यामलाल असाटी पुत्र हरप्रसाद रामप्रकास असाटी पुत्र हरप्रसाद
29.23 रामसेवक असाटी पुत्र सुखदीन
भगवानदास असाटी पुत्र सुखदीन 44.96 रामस्वरूप असाटी पुत्र सुखदीन 24.88
20.94 गंगाराम असाटी पुत्र सुखदीन
47.69 राकेश असाटी पुत्र सुखदीन
25.71 प्रेमनारायण असाटी पुत्र सुखदीन
86.25 1. मोती ढीमर पुत्र टेड़ा 2. टेड़ा ढीमर विज्जू भागसम 2968
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 अगस्त 2016
(1)
(2)
(3) चैना ढीमर पुत्र जलमा
टेड़ा ढीमर पुत्र विज्जू
29.05 हल्कू ढीमर पुत्र विज्जू
कमलेश ढीमर पुत्र छोटेलाल
जनकिया ढीमर पुत्र विज्जू
परमा ढीमर पुत्र विज्जू
91.09 हल्कू ढीमर पुत्र विज्जू
16.77 कमलेश ढीमर पुत्र छोटेलाल
23.46 परमा ढीमर पुत्र विज्जू
घंन्शूढीमर पुत्र परमा
भागसम
107.08 परमा ढीमर पुत्र विज्जू
32.76 कड़ोरा ढीमर पुत्र धरमुआ
84.24 तुलसी ढीमर पुत्र कड़ोरा
127.14 धांधू ढीमर पुत्र मुनका
90.60 जगना ढीमर पुत्र मुनका
जनकिया ढीमर पुत्र विज्जू
195.10 मोनलाल ढीमर पुत्र जनकिया कमलेश ढीमर पुत्र छोटेलाल।
92.18 राजेश ढीमर पुत्र छोटेलाल
76.67 माते ढीमर पुत्र विज्जु
50.82 गोविन्दी ढीमर पुत्र माते
42.68 गोरेलाल ढीमर पुत्र माते
19.29 मूलचंद ढीमर पुत्र माते
76.05 प्रेमलाल ढीमर पुत्र माते
88.95 मुन्ना ढीमर पुत्र टेड़ा
100.67 धरम ढीमर पुत्र टेड़ा
52.86 काशीराम ढीमर पुत्र जगना
59.64 वंशी ढीमर पुत्र कड़ोरा
175.78 पूरन ढीमर पुत्र सुकईया
252.04 फेरन लोधी पुत्र फुन्दीलाल
114.45 श्रीराम लोधी पुत्र फेरन
460.24 रमेश लोधी पुत्र फुन्दीलाल
20919.88
कुल योग
( 2) बानसुजारा बांध के डूब क्षेत्र में आने वाली भूमि ग्राम- सरकना के भू-अर्जन के लिए भूमि/ भवनों/परिसम्पत्तियों की आवश्यकता है.
(3 ) भूमि/ भवनों/परिसम्पत्तियों के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) बड़ामलहरा में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मसूद अख्तर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग पन्ना, दिनांक 2 मई 2016
प्र. क्र. 037 - अ-82- वर्ष 2015-16.- भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15( 1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय- सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 ( 2 ) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित हैः-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- पन्ना
(ख) तहसील-अमानगंज
(ग) ग्राम- जिजगांय, प.ह.नं. 13
(घ) क्षेत्रफल-3.640 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
भूमिका प्रकार
कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
(3) (1)
0.320
664
निजी भूमि 665/1
0.010
निजी भूमि 665/2
0.010
निजी भूमि 666/1
0.070
निजी भूमि 666/2
0.070
निजी भूमि
0.010
675/1
निजी भूमि
0.010
675/2/1
निजी भूमि 673
0.160
निजी भूमि 687
0.220
निजी भूमि 686/1
0.030
निजी भूमि
0.050
686/2
निजी भूमि 2969
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 अगस्त 2016
भाग 1 ]
(2)
(3) (1)
0.040
685/1
निजी भूमि
0.020
760/2
निजी भूमि
0.050
685/2
निजी भूमि 760/4
0.020
निजी भूमि
0.020
761
निजी भूमि
0.040
685/3
निजी भूमि
0.020
760/3
निजी भूमि
0.020
760/1
निजी भूमि
0.020
760/5
निजी भूमि 763/2
0.010
निजी भूमि
0.050
764/2
निजी भूमि
0.050
762
निजी भूमि
0.010
763/1
निजी भूमि
0.050
764/1
निजी भूमि 765
0.120
निजी भूमि
0.150
770
निजी भूमि
0.060
745/1
निजी भूमि
0.060
745/2
निजी भूमि
0.100
744
निजी भूमि
0.070
743
निजी भूमि 737
0.260
निजी भूमि 711/1
0.090
निजी भूमि
0.090
711/2
निजी भूमि
0.020
738.
निजी भूमि
0.200
735
निजी भूमि
0.280
733
निजी भूमि 717
0.010
निजी भूमि 720
0.050
निजी भूमि
0.120
729
निजी भूमि 730
0.100
निजी भूमि
0.020
728
निजी भूमि
0.090
724/2
निजी भूमि
0.060
725
निजी भूमि
0.090
724/1
निजी भूमि
0.040
684/1
निजी भूमि
0.090
719/1
निजी भूमि
0.090
719/2
निजी भूमि कुल रकबा निजी भूमि : 3.640
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.-मिढ़ासन व्यपवर्तन तालाब योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य (छूटे हुये रकये ) हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी, गुनौर में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 038- अ-82- वर्ष 2015-16.- भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 ( 1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय- सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 ( 2 ) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है किनिम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित हैः-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- पन्ना
(ख) तहसील- अमानगंज
(ग) ग्राम- सिरी , प.ह.नं. 18
( घ) क्षेत्रफल-0.100 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
भूमि का
कुल अर्जित रकबा
प्रकार
(हेक्टेयर में)
(3) (1)
(2)
0.060
2722/1 क/2
निजी भूमि
0.040
638/1
निजी भूमि
0.100
कुल रकबा निजी भूमि
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.- मिढ़ासन व्यपवर्तन तालाब योजना के अंतर्गत नहर निर्माण कार्य ( छूटे हुये रकबे ) हेतु.
(3 ) भूमिका नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी , गुनौर में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शिव नारायण सिंह चौहान, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अगस्त 2016
2970
उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं
उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , जबलपुर जबलपुर, दिनांक 19 जुलाई 2016
क्र. A- 2590-दो-2-32-2010.- श्रीमती कनकलता सोनकर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छतरपुर को दिनांक 16 से 18 जून 2016 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 19 जून 2016 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .
अवकाश से लौटने पर श्रीमती कनकलता सोनकर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , छतरपुर को छतरपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है .
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती कनकलता सोनकर, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाती तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.
क्र. A- 2592-दो-2-10-2016.- श्री बी. सी. मलैया, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , झाबुआ को दिनांक 23 से 25 जून 2016 तक दोनों दिन सम्मिलित करके तीन दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री बी. सी. मलैया , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, झाबुआ को झाबुआ पुनः पदस्थापित किया जाता है.
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री बी. सी. मलैया , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
क्र. A- 2594-दो- 2-6-2016.- श्री आलोक कुमार वर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , श्योपुर को दिनांक 23 से 29 जून 2016 तक सात दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है, अवकाश से लौटने पर श्री आलोक कुमार वर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , श्योपुर को श्योपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
[भाग 1 अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री आलोक कुमार वर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. A- 2596-दो- 2-29-2009.- श्री एस. डी. दुबे, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, खण्डवा को दिनांक 24 से 28 जून 2016 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री एस. डी. दुबे , प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय , खण्डवा को खण्डवा पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री एस. डी. दुबे उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. A- 2598-दो- 2-44-2009.- श्री जोगेन्द्र कुमार वर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बुरहानपुर को दिनांक 2 से 10 जून 2016 तक के पूर्व स्वीकृत ग्रीष्मकालीन अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 11 से 13 जून 2016 तक दोनों दिन संम्मिलित करते हुए तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री जोगेन्द्र कुमार वर्मा , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बुरहानपुर को बुरहानपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री जोगेन्द्र कुमार वर्मा , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. A - 2600- दो - 2-32-2010.- श्रीमती कनकलता सोनकर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , छतरपुर को दिनांक 28 जून से 1 जुलाई 2016 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए चार दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
2971
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अगस्त 2016
भाग 1 ]
अवकाश से लौटने पर श्री दिलीप कुमार मिश्र , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , अनूपपुर को अनूपपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्रीमती कनकलता सोनकर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , छतरपुर को छतरपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है .
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री दिलीप कुमार मिश्र , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती कनकलता सोनकर, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाती तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.
क्र. D- 2793- दो - 2-44-2009.- श्री जोगेन्द्र कुमार वर्मा , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , बुरहानपुर को दिनांक 2 से 31 मई 2016 तक तीस दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
क्र. D-2760-दो- 2-17-2012 .- श्रीमती एन. व्ही. कौर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , सीहोर को दिनांक 28 से 29 जून 2016 तक दो दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री जोगेन्द्र कुमार वर्मा , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बुरहानपुर को बुरहानपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्रीमती एन. व्ही. कौर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , सीहोर को सीहोर पुनः पदस्थापित किया जाता है .
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री जोगेन्द्र कुमार वर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती एन. व्ही. कौर , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाती तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.
जबलपुर, दिनांक 26 जुलाई 2016 जबलपुर, दिनांक 20 जुलाई 2016
क्र. D- 2789- दो- 2-17-2012.- श्रीमती एन. व्ही. कौर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , सीहोर को दिनांक 22 से 23 जून 2016 तक दो दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्रीमती एन. व्ही. कौर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीहोर को सीहोर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाशं वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
क्र. C- 2968-दो-3-420-80- भाग बारह. श्री पी. एस. पाटीदार, सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश , इन्दौर को उनकी सेवानिवृत्ति दिनांक 30 जून 2016 को उनके अवकाश लेखे में शेष बचे 186 दिवस ( एक सौ छियासी दिवस मात्र ) के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक 3 ( ए) 19-03 - इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 3 ) एवं समसंख्यक पत्र क्र. 1734- 21- ब ( एक) , दिनांक 2 जनवरी 2009 एवं मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग मंत्रालय, भोपाल के संशोधित ज्ञापन क्रमांक एफ- 6-1-2012-नियम- चार, दिनांक 25-9-2012 में दिए गए प्रावधानों के अंतर्गत प्रदान की जाती है.
प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती एन. व्ही. कौर , उपरोक्तानुसार
गणना-पत्रक
अवकाश पर नहीं जाती तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.
1. श्री पी. एस. पाटीदार, सेवानिवृत्त जिला एवं 24-10-1985 सत्र न्यायाधीश, इन्दौर का नियुक्तिदिनांक.
30-6-2016
2. सेवानिवृत्ति दिनांक
01 वर्ष 04 माह
3. नियुक्तिदिनांक 24-10-1985 से
15दिन.
दिनांक 9-3-87 तक कुल सेवा अवधि.
क्र. D- 2791- दो- 2-30-2016.- श्री दिलीप कुमार मिश्र, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , अनूपपुर को दिनांक 31 मई से 8 जून 2016 तक दोनों दिन सम्मिलित करके नौ दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अगस्त 2016
2972
[ भाग 1
29 वर्ष 03 माह
21दिन.
4. दिनांक 10-3-1987 से सेवानिवृत्ति दिनांक तक कुल सेवा अवधि.
अवकाश से लौटने पर श्री एच. एन. बाजपेयी, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, राजगढ़ - ब्यावरा को राजगढ़ - ब्यावरा पुनः पदस्थापित किया जाता है.
1×15-15 दिन
5. कालम ( 3 ) में अंकित अवधि हेतु समर्पण अवकाश की पात्रता ( एक वर्ष में 15 दिन की दर से )
28-14× 15 = कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
210दिन
प्रमाणित किया जाता है कि श्री एच. एन. बाजपेयी उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
01×07-07 दिन
6. कालम (4 ) में अंकित अवधि हेतु समर्पण अवकाश की पात्रता ( एक वर्ष में 7 दिन की दर से तथा दो वर्ष में 15 दिन की दर से) .
232दिन
7. कुल अर्जित अवकाश समर्पण की पात्रता.
36दिन 8. घटाईयेः- सेवा के दौरान लिया गया अवकाश समर्पण का लाभ.
क्र. D - 2986-दो- 2-46-2015.- श्री संजीव श्रीवास्तव , प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, टीकमगढ़ को दिनांक 14 से 16 जुलाई 2016 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 17 जुलाई 2016 के सार्वजनिक अवकाश के लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
196दिन
9. सेवानिवृत्ति पर अर्जित अवकाश समर्पण कीपात्रता.
नोट.- मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक 3 ( ए) 19-03-21 - ब ( एक) , दिनांक 15-6-2006 केअनुक्रमांक 12 ( 1 ) एवं समसंख्यक पत्र क्रमांक 1734/21 -ब(एक) , दिनांक 2-1-2009 के अनुसार दिनांक1-11-1999 के पश्चात् के अर्जित अवकाश नगदीकरण को उपरोक्त गणना में सम्मिलित नहीं किया गया है.
जबलपुर, दिनांक 27 जुलाई 2016
क्र. D - 2974-दो- 2-32-2010.- श्रीमती कनकलता सोनकर, प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय, जबलपुर को दिनांक 11 से 14 जुलाई 2016 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए चार दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्रीमती कनकलता सोनकर, प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया. जाता है.
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती कनकलता सोनकर, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाती तो प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.
क्र. D- 2982- दो-2-22-2013 .- श्री एच. एन. बाजपेयी, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , राजगढ़ - ब्यावरा को दिनांक 21 से 30 जून 2016 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए दस दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री संजीव श्रीवास्तव, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , टीकमगढ़ को टीकमगढ़ पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री संजीव श्रीवास्तव उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
क्र. D- 2991-दो-3-44-2013.-श्रीमती पारो रायजादा, प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , इन्दौर को दिनांक 18 से 19 जुलाई 2016 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 17 जुलाई 2016 के सार्वजनिक अवकाश के लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .
अवकाश से लौटने पर श्रीमती पारो रायजादा, प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , इन्दौर को इन्दौर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती पारो रायजादा , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाती तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.
माननीय, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
यू. एस. दुबे, रजिस्ट्रार.
2973
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अगस्त 2016
भाग 1 ]
जबलपुर, दिनांक 19 जुलाई 2016
क्र. 741 - गोपनीय- 2016-दो-3-1-2016 ( भाग- ए) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , निम्नलिखित व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 तथा मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी /अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी को उसी हैसियत में स्थानांतरित कर उनके नाम के समक्ष अंकित स्थान एवं पद पर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है.
दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 12 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , निम्नलिखित व्यवहार न्यायाधीश को उनके नाम के समक्ष स्तम्भ ( 5 ) में अंकित जिले में मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी/ अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त करता है: -
सारणी
कहां से
नाम
कहां को
क्रमांक
न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
पदस्थापना के जिले का नाम
(6)
(4)
(3)
(5)
(2)
(1)
मंदसौर मंदसौर
शाजापुर
1. श्री अखिलेश कुमार धाकड़.
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 , मंदसौर के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से.
रामपुर नैकिन सीधी
इटारसी
2. श्री राजेश कुमार देवलिया
व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से नवनिर्मित न्यायालय में.
क्र. 742-गोपनीय- 2016- दो- 3-1-2016 ( भाग - ए) ,- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , निम्नलिखित व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 तथा न्यायिक दण्डाधिकारी , प्रथम श्रेणी को उसी हैसियत में स्थानांतरित कर उनके नाम के समक्ष अंकित स्थान एवं पद पर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है.
सारणी
कहां से
नाम
कहां को
क्रमांक
न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
पदस्थापना के जिले का नाम
(6)
(5)
(3)
(4)
(2)
(1)
उज्जैन
उज्जैन
1. श्री दारासिंह मण्डलोई
महिदपुर
व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
रायसेन
धार
कुक्षी
2. श्री सूरज सिंह राठौड़
व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
खरगौन
मनासा
नीमच
3. श्री दिनेश देवड़ा
द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
उज्जैन
नीमच बड़नगर
4. श्री किशोर कुमार गहलोत
व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
खण्डवा
5. श्री राधा किशन मालवीया
झाबुआ
झाबुआ
द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-1 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 अगस्त 2016
2974
(5)
(3)
(4)
(2)
(1)
कोलारस
सागर
श्री शैलेष भारती भदकारिया
6.
शिवपुरी
उमरिया
उमरिया
मंदसौर
7. श्री सुधांशु सिन्हा
ब्यावरा
आगर
श्री अजय नील करोठिया
राजगढ़ 8.
कटनी
कटनी
लौंडी
9. श्री कपिल नारायण भारद्वाज
रायसेन
रायसेन
भिण्ड
10. श्री मोहम्मद अरशद
अशोकनगर
चन्देरी
मुंगावली
11. श्री आसिफ अहमद अब्बासी
(6)
व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-1 की हैसियत से श्री सूरज सिंह राठौड़ के स्थान पर.
व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग 1 चन्देरी के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, चन्देरी की हैसियत से.
क्र. 743 - गोपनीय - 2016- दो- 3-1-2016 ( भाग- बी ) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, निम्नलिखित व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 एवं न्यायिक दण्डाधिकारी , प्रथम श्रेणी को उसी हैसियत में स्थानांतरित कर उनके नाम के समक्ष अंकित स्थान एवं पद पर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है.
सारणी नाम
कहां को
कहां से
क्रमांक
पदस्थापना के जिले का नाम (5)
(3)
(4) (2)
(1)
मंदसौर
गरौठ
सागर
1. श्रीमती वर्षा सिंह भाटी
मनासा
नीमच
धार
2. श्री अजय रामावत
चौरई
सनावद
छिन्दवाड़ा 3 श्री युगल रघुवंशी
जतारा 4. श्री पार्थ शंकर मिश्रा
टीकमगढ़
शाजापुर
सागर
सागर
कुक्षी
5. कुमारी संध्या मरावी
रीवा
श्रीलक्ष्मण डोडवे
अलीराजपुर
अलीराजपुर
मऊगंज
उज्जैन 7. श्री राज कुमार चौहान
बड़नगर न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(6)
व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 , जतारा के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, जतारा की हैसियत से.
अष्टम्व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2, की हैसियत से श्रीमती वर्षा सिंह भाटी के स्थान पर.
द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-2 की हैसियत से श्री रूपेन्द्र सिंह मड़ावी के स्थान पर.
2975 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अगस्त 2016
(6)
(2)
(5)
(3) (4)
(1)
रीवा
रीवा
8.
बड़नगर
श्री रूपेन्द्र सिंह मड़ावी
द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-2 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
9. श्री आशीष ताम्रकार
कटनी
अलीराजपुर विजयराघौगढ़
व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-2 की हैसियत से श्री देवेन्द्र सोलंकी के स्थान पर.
10. श्री देवेन्द्र सोलंकी
राजगढ़ राजगढ़
विजयराघौगढ़
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
अम्बाह
मुरैना
11. श्री राजेश जैन
मुरैना
तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
उज्जैन
12. श्री विजय चौहान
खाचरौद
महिदपुर
व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
चन्देरी अशोकनगर
13. श्री साजिद मोहम्मद
मुंगावली
द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
क्र. 744- गोपनीय- 2016 - दो-3-1-2016 ( भाग- बी ) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , निम्नलिखित व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 ( ट्रेनी जज ) को उनके नाम के समक्ष स्तम्भ क्रमांक ( 4 ) में दर्शित स्थान एवं स्तम्भ क्रमांक (6 ) में उल्लेखित नियमित न्यायालय में पदस्थ करता है :-
सारणी
कहां से कहां को
नाम
क्रमांक
न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
पदस्थापना के जिले का नाम
(6)
(2)
(3)
(4) (5)
(1)
बालाघाट
बालाघाट बैहर
1. श्री अमनदीप सिंह छाबड़ा
व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 एवं न्यायिक दण्डाधिकारी , द्वितीय श्रेणी की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
1. श्री सूरज सिंह राठौर, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -1 , रायसेन.
2.
श्री शैलेष भारती भदकारियां, षष्ठम् व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -1 , सागर.
3. श्री सुधांशु सिन्हा, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -1 , मंदसौर.
4. श्रीमती वर्षा सिंह भाटी, अष्ठम् व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2, सागर.
5. श्री युगल रघुवंशी , व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -2 , सनावद, जिला मण्डलेश्वर.
6. कुमारी संध्या मरावी, व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, कुक्षी के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश , कुक्षी जिला धार.
7. श्री लक्ष्मण डोडवें, सप्तम् व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-2, रीवा.
8. श्री राजकुमार चौहान, तृतीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 , मऊगंज, जिला रीवा [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अगस्त 2016
2976
9. श्री रूपेन्द्र सिंह मड़ावी , प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -2, बड़नगर, जिला उज्जैन.
10. श्री आशीष ताम्रकार, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 , अलीराजपुर.
11. श्री देवेन्द्र सोलंकी, व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -2 , विजयराघवगढ़ जिला कटनी.
का स्थानान्तरण स्वयं के व्यय पर किया गया है.
जबलपुर, दिनांक 20 जुलाई 2016
क्र. 752 -गोपनीय - 2016- दो- 2-10-62 ( भाग- आठ ) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्नलिखित जिला न्यायाधीशों ( प्रवेश स्तर ) उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारियों को उनके नामों के समक्ष स्तम्भ क्रमांक ( 3 ) में दर्शाये गये दिनांक से तथा स्तम्भ क्रमांक (4 ) में उल्लेखित रिक्त पदों पर जिला न्यायाधीश ( चयन ग्रेड ) ( Selection Grade Scale ) के वेतनमान रुपये 57700-1230-58930-1380-67210-1540-70290/- में नियुक्त करता है:-
सारणी
रिक्त पद के संबंध में टिप्पणी नाम
क्रमांक
चयन ग्रेड वेतनमान में नियुक्तिका दिनांक
(4)
(3)
(2)
(1)
16-06-2013
जिला न्यायाधीश (चयन ग्रेड) संवर्ग में उपलब्ध पद पर.
1. श्री विजय कुमार पाण्डेय
09-12-2014
जिला न्यायाधीश ( चयन ग्रेड) संवर्ग में उपलब्ध पद पर.
2. श्री राजवर्द्धन गुप्ता
09-12-2014
जिला न्यायाधीश ( चयन ग्रेड) संवर्ग में उपलब्ध पद पर.
3. श्री अतुल्य सराफ
क्र. 753- गोपनीय- 2016- दो- 2-10-62 ( भाग- आठ ) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, एतद्वारा उच्च न्यायालय आदेश क्रमांक 635-गोपनीय- 2015- दो- 2-10-62- ( भाग- आठ ) , दिनांक 27 जून 2015 में आंशिक संशोधन करते हुये, जहां तक, उसका संबंध निम्न सारणी के स्तम्भ क्रमांक ( 2 ) में दर्शाये गये जिला न्यायाधीश ( चयन ग्रेड वेतनमान ) के न्यायिक अधिकारी से है , उनके नाम के समक्ष स्तम्भ क्रमांक ( 3 ) में दर्शाये गये दिनांक के स्थान पर, स्तम्भ क्रमांक (4 ) में दर्शाये गये पुनरीक्षित दिनांक से तथा स्तम्भ क्रमांक ( 5 ) में उल्लेखित टीम के अनुसार, जिला न्यायाधीश ( चयन ग्रेड ) ( Selection Grade Scale ) के वेतनमान रुपये 57700-1230-58930-1380-67210-1540-70290/- में नियुक्त करता है:-
सारणी
पद के संबंध में टिप्पणी नाम
क्रमांक
पूर्वमें जिला
जिला न्यायाधीश (चयन ग्रेड वेतनमान) स्वीकृत किये जाने का पुनरीक्षित दिनांक (4)
(5)
(2)
न्यायाधीश (चयन ग्रेड वेतनमान) में नियुक्तिका दिनांक (3)
(1)
06-04-2015
1. श्री राजीव कुमार सिंह
जिला न्यायाधीश ( चयन ग्रेड ) संवर्ग में तत्समय रिक्त पद पर.
06-04-2015 से 23-11-2015 एवं 01-12-2015 से निरंतर.
2977
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 अगस्त 2016
भाग 1 ]
(4)
(5)
(3)
(2)
(1)
06-04-2015 से
जिला न्यायाधीश ( चयन ग्रेड ) संवर्ग में 06-04-2015
2. श्री देवेन्द्र देव द्विवेदी
तत्समय रिक्त पदं पर.
23-11-2015 एवं
01-01-2016 से
निरंतर.
टिप्पणी.- जिला न्यायाधीश ( चयन ग्रेड ) संवर्ग में दो वरिष्ठ अधिकारियों को चयन ग्रेड प्रदान किये जाने के कारण , संवर्ग में दो पद कमी होने के फलस्वरूप , चयन ग्रेड संवर्ग में दो कनिष्ठतम् न्यायिक अधिकारियों ( श्री राजीव कुमार सिंह एवं श्री देवेन्द्र देव द्विवेदी ) से क्रमशः रिक्तता की अवधि ( 24-11-2015 से 30-11-2015 ) एवं ( 24 नवम्बर 2015 से 31 दिसम्बर 2015) में चयन ग्रेड वेतनमान का लाभ वापस लिया जा रहा है.
जबलपुर, दिनांक 21 जुलाई 2016
क्र. 758-गोपनीय - 2016- दो- 2-1-2016 ( भाग- बी ) - भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , निम्न सारणी के स्तम्भ क्रमांक ( 2 ) में उल्लेखित न्यायिक अधिकारी को उनके नाम के समक्ष उक्त सारणी के स्तम्भ क्रमांक ( 3 ) में दर्शाये अनुसार उल्लेखित न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर, उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है:-
सारणी
क्रमांक
न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी (3)
अधिकारी का नाम (2)
(1)
1. श्री सुरेश रणदिवे,
अष्टम् अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ,
अपर सत्र न्यायाधीश , विशेष न्यायालय क्रमांक-06 , विद्युत अधिनियम, 2003 , इंदौर की हैसियत से श्री सत्येन्द्र गोवर्द्धनलाल जोशी के स्थान पर.
इन्दौर.
क्र. 760- गोपनीय- 2016- दो- 3-250-57 ( भाग-34 ) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 सहपठित सिविल कोर्ट्स एक्ट, 1958 की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 11 की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, जबलपुर निम्न सारणी में दर्शित अभ्यर्थी को, जिन्हें मध्यप्रदेश शासन विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश पृष्ठांकन क्रमांक 3 ( बी ) 02-2014- इक्कीस- ब ( एक) ( अनुपूरक सूची मेरिट क्रमांक 02 ) , दिनांक 13 जुलाई 2016 द्वारा अस्थायी तौर से ( दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर ) मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर नियुक्त किया गया है, को उनके नाम के समक्ष स्तम्भ क्रमांक ( 3 ) में दर्शाये स्थान पर एवं स्तम्भ क्रमांक ( 4 ) में अंकित व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश तथा न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी की हैसियत से उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है: -
सारणी
नाम
क्रमांक
प्रशिक्षण हेतु पदस्थापना का स्थान
न्यायालय का नाम जिसके अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त एवं पदस्थ
(4)
(3)
(2)
(1)
खण्डवा
1.
श्री निशांत मिश्रा
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 , खण्डवा के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज ) .
जबलपुर, दिनांक 25 जुलाई 2016
क्र. 768 - गोपनीय- 2016- दो- 3-1-2016 ( भाग- ए ) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, निम्नलिखित व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 तथा मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी/ अतिरिक्त मुख्य न्यायिक [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अगस्त 2016
2978
दण्डाधिकारी को उसी हैसियत में स्थानांतरित कर उनके नाम के समक्ष अंकित स्थान एवं पद पर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है .
दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 12 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, निम्नलिखिात व्यवहार न्यायाधीश को उनके नाम के समक्ष स्तम्भ ( 5 ) में अंकित जिले में मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी/ अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त करता है : -
नाम
कहां को
कहां से
क्रमांक
(3) (4) ( 1 )
(2)
डबरा
इटारसी
1. श्री राजेश कुमार देवलिया
सारणी
न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी पदस्थापना के जिले का नाम
(6)
(5)
ग्वालियर द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
क्र. 769 - गोपनीय - 2016- दो- 3-1-2016 ( भाग- ए) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , निम्नलिखित व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 तथा न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी को उसी हैसियत में स्थानांतरित कर उनके नाम के समक्ष अंकित स्थान एवं पद पर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है :-
नाम
कहां को
कहां से
क्रमांक
(2)
(3) (4) (1)
मंदसौर
शाजापुर
1. श्री सुरेश कुमार सूर्यवंशी
सारणी
न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी पदस्थापना केजिले का नाम
(6)
(5)
मंदसौर द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
क्र. 770 - गोपनीय - 2016- दो- 3-1-2016 ( भाग- बी ) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, निम्नलिखित व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 एवं न्यायिक दण्डाधिकारी , प्रथम श्रेणी को उसी हैसियत में स्थानांतरित कर उनके नाम के समक्ष अंकित स्थान एवं पद पर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है : -
कहां को क्रमांक
नाम
कहां से
(2)
(4) (1)
(3)
श्री पार्थ शंकर मिश्रा
भोपाल
शाजापुर
कोतमा जतारा 2. श्री आशीष डेनियल
सारणी
न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी पदस्थापना के जिले का नाम
(5)
(6)
भोपाल षष्ठम् व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
टीकमगढ़ व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-2 , जतारा के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, जतारा की हैसियत से.
2979
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अगस्त 2016
भाग 1 ]
(4) (2).
(3)
(1)
सेवढ़ा
मुरैना
3. श्री राजेश जैन
टिप्पणी:-
(6)
(5)
दतिया प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
1. आदेश क्रमांक 741 /गोपनीय/2016 , दिनांक 19 जुलाई 2016 , जहां तक इसका संबंध श्री राजेश कुमार देवलिया , व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 , इटारसी के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी , इटारसी, जिला होशंगाबाद का, इटारसी , जिला होशंगाबाद से रामपुर - नैकीन , जिला सीधी स्थानान्तरण से है, एतद्वारा निरस्त किया जाता है.
2. आदेश क्रमांक 741 /गोपनीय/2016 , दिनांक 19 जुलाई 2016 , जहां तक इसका संबंध श्री अखिलेश कुमार धाकड़, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, शाजापुर का, शाजापुर से मंदसौर स्थानान्तरण से है , एतद्वारा निरस्त किया जाता है, श्री धाकड़ अपने वर्तमान पद, अर्थात् प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, शाजापुर के पद पर कार्य करते रहेंगे .
3. आदेश क्रमांक 743/गोपनीय/2016, दिनांक 19 जुलाई 2016 , जहां तक इसका संबंध श्री पार्थ शंकर मिश्रा, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 , शाजापुर का, शाजापुर से जतारा , जिला टीकमगढ़ स्थानान्तरण से है, एतद्वारा निरस्त किया जाता है.
4. आदेश क्रमांक 743/गोपनीय/2016 , दिनांक 19 जुलाई 2016 , जहां तक इसका संबंध श्री राजेश जैन, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 , मुरैना का, मुरैना से अम्बाह , जिला मुरैना स्थानान्तरण से है , एतद्वारा निरस्त किया जाता है.
जबलपुर, दिनांक 16 जुलाई 2016
क्र. A- 2474- दो-3-53-2005.- श्री कपिल मेहता, ओ.एस.डी. , मध्यप्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश , जबलपुर को दिनांक 18 से 20 जुलाई 2016 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन दिन का अर्जित अवकाश. स्वीकृत किया जाता है .
अवकाश से लौटने पर श्री कपिल मेहता, ओ.एस.डी. , अध्यप्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश , जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री कपिल मेहता उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो ओ.एस.डी. के पद पर कार्यरत रहते.
उच्च न्यायालय के आदेशानुसार , यू. एस. दुबे, रजिस्ट्रार.
उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, मनोहर ममतानी , रजिस्ट्रार जनरल.
जबलपुर, दिनांक 19 जुलाई 2016 शुद्धि-पत्र
क्र. 746-गोपनीय- 2016- दो- 3-250-57 ( भाग-34 ) .- रजिस्ट्री आदेश क्रमांक 605- गोप.- 2016-दो-3-250-57 ( भाग-34) , दिनांक 13 जून 2016 की सारणी के सरल क्रमांक 2 पर उल्लेखित श्री विवेक जैन के नाम के समक्ष स्तम्भ 4 में अंकित "प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -2 , उज्जैन के न्यायालय के चतुर्थ अतिरिक्त न्यायाधीश ( ट्रेनी जज ) " के स्थान पर " प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -2 , उज्जैन के न्यायालय के पंचम अतिरिक्त न्यायाधीश ( ट्रेनी जज ) " पढ़ा जावे.
जबलपुर, दिनांक 20 जुलाई 2016
क्र. 755-गोपनीय- 2016-दो- 2-35-2016 .- उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , सुश्री मेरी मारग्रेट फ्रांसिस, प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, खरगोन , जिला मण्डलेश्वर का विवाह उपरान्त नाम परिवर्तन " श्रीमती मेरी मारग्रेट फ्रांसिस डेविड " पत्नी श्री जान डेविड करने की एतद्वारा स्वीकृति प्रदान करता है. उनके संबंधित प्रपत्रों में उनका परिवर्तित नाम अंकित किया जावे.
आदेशानुसार,
मनोहर ममतानी , रजिस्ट्रार जनरल.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अगस्त 2016
2980
जबलपुर, दिनांक 15 जुलाई 2016
क्र. B- 3510- तीन-10-42-75.- मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय अधिनियम, 1958 ( अधिनियम क्रमांक 19 सन् 1958 ) की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय एतद्वारा निर्देशित करता है कि निम्न तालिका के कॉलम क्रमांक ( 3 ) में वर्णित न्यायिक अधिकारीगण अपने घोषित कार्यस्थल के अतिरिक्त कॉलम क्रमांक ( 2 ) में वर्णित स्थानों पर प्रत्येक माह में 15 दिवस की अवधि के लिये श्रृंखला न्यायालय आयोजित करने हेतु बैठक करेंगे.
No. B - 3510- III- 10-42-75 .-In exercise of the powers conferred by Section 12 of the Madhya Pradesh Civil Courts Act , 1958 (Act No. 19 of 1958) , the High Court of Madhya Pradesh hereby directs that the Judicial Officers named in the Column No. (3 ) of the following table shall also hold sitting at places mentioned in the Column No. (2) of the table in addition to his place of sitting for the period of 15 days in a month for holding Link Court :-
ADJ Cadre
S. Places, where
No.
Name of the Officer and designation Link Court is to be held
(3)
(1)
(2)
1. Amarpatan
Shri Satish Chandra Rai , II ADJ , Satna .
2. Khurai
Shri Kasif Nadeem Khan , IV ADJ , Sagar.
3. Sendhwa
Shri Sameer Kulshreshtha , II ADJ , Badwani .
No. B - 3523 - III - 10-42-75 .-The following Link Courts, directed by the High Court in exercise of the powers conferred by Section 12 of the Madhya Pradesh Civil Courts Act , 1958 (Act No. 19 of 1958 ) , are hereby cancelled :--
1. Satna-Maihar
2. Shivpuri-Karera
3. Seoni-Lakhnadon
जबलपुर, दिनांक 19 जुलाई 2016
क्र. डी-2755- तीन- 10-42-75.- मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय अधिनियम , 1958 ( अधिनियम क्रमांक 19 सन् 1958 ) की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय एतद्वारा निर्देशित करता है कि श्री सुनील कुमार जैन, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , सागर अपने घोषित कार्यस्थल के अतिरिक्त बण्डा में प्रत्येक माह में 1 सप्ताह की अवधि के लिये श्रृंखला न्यायालय आयोजित करने हेतु बैठक करेंगे . यह अधिसूचना सागर- बण्डा श्रृंखला न्यायालय के संबंध में पूर्व में जारी अधिसूचनाओं को अतिष्ठित करते हुए जारी की जा रही है.
No. D -2755 - III - 10-42-75 .-In exercise of the powers conferred by Section 12 of the Madhya Pradesh Civil Courts Act , 1958 (Act No. 19 of 1958) , the High Court of Madhya Pradesh hereby directs that Shri Sunil Kumar Jain , Additional District and Sessions Judge , Sagar Shall also hold sitting at Banda in addition to his place of sitting for the period of 1 Week in a month for holding Link Court . This notification is being issued in supesession of earlier notifications issued in respect of Sagar- Banda Link Court .
जबलपुर, दिनांक 22 जुलाई 2016
क्र. डी- 2872- तीन- 10-42-75.- मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय अधिनियम, 1958 ( अधिनियम क्रमांक 19 सन् 1958 ) की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय एतद्वारा निर्देशित करता है कि श्री सतीश शर्मा, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-2 , लौंडी अपने घोषित कार्यस्थल के अतिरिक्त नौगांव में प्रत्येक माह में एक सप्ताह की अवधि के लिये श्रृंखला न्यायालय आयोजित करने हेतु बैठक करेंगे.
No. D- 2872- III - 10-42-75 . In exercise of the powers conferred by Section 12 of the Madhya Pradesh Civil Courts Act, 1958 (Act No. 19 of 1958) , the High Court of Madhya Pradesh hereby directs that Shri Satish Sharma, I , Civil Judge , Class - 2 , Laundi Shall also hold sitting at Nowgaon in addition to his place of sitting for the period of One Week in a month for holding Link Court .
उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, विवेक सक्सेना , ओ.एस.डी. (डी.ई. ) .