वध्यप्रदेश शास
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
प्राधिकार से प्रकाशित
भोपाल , शुक्रवार, दिनांक 9 सितम्बर 2016- भाद्र 18 , शक 1938
क्रमांक 37 ]
विषय-सूची
1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश, ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, भाग
(3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.
भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं,
( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं,
भाग 3.-
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं.
( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, भाग 4.- (क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक,
(3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (ख ) ( 1 ) अध्यादेश,
(3 ) संसद् के अधिनियम,
(ग ) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.
भाग १
राज्य शासन के आदेश
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल , दिनांक 8 अगस्त 2016
क्र. ई -5-778- आयएएस- लीव- एक-5.- ( 1 ) श्री मनीष कुमार श्रीवास्तव , भाप्रसे, आयुक्त- सह - पंजीयक सहकारी संस्थाएं तथा प्रबंध संचालक, राज्य सहकारी तिलहन उत्पादक संघ को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 16 जून 2016 द्वारा दिनांक 15 से 23 जून 2016 तक, नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, में आंशिक संशोधन करते हुए, अब , उन्हें दिनांक 15 से 24 जून 2016 तक, दस दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.
( 2 ) समसंख्यक आदेश दिनांक 16 जून 2016 की शेष कंडिकाएं यथावत् रहेंगी .
क्र. ई- 5-998 - आयएएस- लीव- 5 - एक.- ( 1 ) श्री आशकृत तिवारी, आयएएस. , उपायुक्त, भू- अभिलेख , रीवा को दिनांक 4 से 27 जुलाई 2016 तक, चौबीस दिन का लघुकृत अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.
(2) अवकाश से लौटने पर श्री आशकृत तिवारी को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न, उपायुक्त, भू- अभिलेख, रीवा के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3 ) अवकाशकाल में श्री आशकृत तिवारी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आशकृत तिवारी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
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नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2016.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 सितम्बर 2016
3376
भोपाल, दिनांक 9 अगस्त 2016
क्र. ई. -5-649- आयएएस लीव-5- एक.-( 1 ) श्रीमती रश्मि अरूण शमी , आयएएस. , सचिव, ( कार्मिक ) , मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग को दिनांक 16 से 27 अगस्त 2016 तक, बारह दिन का चाइल्ड केयर अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 13, 14, 15 एवं 28 अगस्त 2016 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती रश्मि अरूण शमी को सचिव (कार्मिक ) , मध्यप्रदेश शासन , सामान्य प्रशासन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3 ) अवकाशकाल में श्रीमती रश्मि अरूण शमी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती रश्मि अरूण शमी अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.
भोपाल, दिनांक 11 अगस्त 2016
क्र. ई. - 5-837 - आयएएस - लीव - 5- एक.- ( 1 ) श्रीमती सुनीता त्रिपाठी, आयएएस. , सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल को दिनांक 22 से 28 जुलाई 2016 तक, सात दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.
(2) अवकाशकाल में श्रीमती सुनीता त्रिपाठी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(3 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती सुनीता त्रिपाठी अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.
भोपाल, दिनांक 12 अगस्त 2016
क्र. ई- 5-888 - आयएएस- लीव -5 - एक.-( 1 ) श्री कर्मवीर शर्मा , भाप्रसे, आयुक्त , नगरपालिक निगम, रीवा को दिनांक 16 से 19 अगस्त 2016 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 13 , 14, 15 एवं 20, 21 अगस्त 2016 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
(2) अवकाश से लौटने पर श्री कर्मवीर शर्मा को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त, नगरपालिक निगम, रीवा के पद पर पदस्थ किया जाता है .
(3 ) अवकाशकाल में श्री कर्मवीर शर्मा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री कर्मवीर शर्मा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
क्र. ई. - 5-992- आयएएस- लीव- 5- एक. ( 1 ) श्री रवि डफरिया , आयएएस. , उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग को दिनांक 25 से 27 जुलाई 2016 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.
(2) अवकाश से लौटने पर श्री रवि डफरिया को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(3) अवकाशकाल में श्री रवि डफरिया को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री रवि डफरिया अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
भोपाल , दिनांक 16 अगस्त 2016
क्र. ई. - 5-479 - आयएएस- लीव - 5- एक. - ( 1 ) श्री प्रभांशु कमल, आयएएस. , अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन , चिकित्सा शिक्षा विभाग को दिनांक 28 मई 2016 , 7 जून 2016 , 8 जून 2016, 24 जून 2016 , 2 अगस्त 2016 एवं 3 अगस्त 2016 कुल छः दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है .
(2 ) अवकाशकाल में श्री प्रभांशु कमल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(3 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री प्रभांशु कमल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
क्र. ई- 5-607- आयएएस- लीव- 5 - एक. ( 1 ) श्री के. सी. गुप्ता, आयएएस. , श्रम आयुक्त, मध्यप्रदेश इन्दौर को दिनांक 16 से 19 अगस्त 2016 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 20 एवं 21 अगस्त 2016 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
(2) श्री के.सी. गुप्ता की अवकाश अवधि में श्री राघवेन्द्र सिंह, भाप्रसे, आयुक्त, वाणिज्यिक कर, मध्यप्रदेश इन्दौर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, श्रम आयुक्त, मध्यप्रदेश इन्दौर का प्रभार सौंपा जाता है.
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री के. सी. गुप्ता को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न श्रम आयुक्त, मध्यप्रदेश इन्दौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 सितम्बर 2016
भाग 1 ]
(4 ) श्री के. सी. गुप्ता द्वारा श्रम आयुक्त, मध्यप्रदेश इन्दौर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री राघवेन्द्र सिंह श्रम आयुक्त के प्रभार से मुक्तहोंगे .
(5 ) अवकाशकाल में श्री के. सी. गुप्ता को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
( 6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री के. सी. गुप्ता अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
क्र. ई. - 5-801- आयएएस- लीव- 5- एक. ( 1 ) श्री जी. पी. श्रीवास्तव, आयएएस. ( 1997 ) , सचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग को दिनांक 22 से 30 जुलाई 2016 तक, नौ दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है .
(2 ) अवकाशकाल में श्री जी. पी . श्रीवास्तव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(3 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री जी. पी . श्रीवास्तव अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
क्र. ई. - 5-916 - आयएएस लीव- 5-एक. ( 1 ) श्रीमती रूचिका चौहान, आयएएस. , मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत , उज्जैन को दिनांक 5 से 22 अगस्त 2016 तक, अठारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती रूचिका चौहान को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत , जिला उज्जैन के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(3 ) अवकाशकाल में श्रीमती रूचिका चौहान को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती रूचिका चौहान अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.
भोपाल, दिनांक 17 अगस्त 2016
क्र. ई. - 5-570 - आयएएस लीव एक 5.-( 1 ) श्री अजीत केसरी , भाप्रसे , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , सहकारिता विभाग को दिनांक 22 अगस्त से 15 सितम्बर 2016 तक, पच्चीस दिन का एक्स- इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 20 एवं 21 अगस्त 2016 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
(2 ) अवकाश से लौटने पर श्री अजीत केसरी को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , सहकारिता विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3 ) अवकाशकाल में श्री अजीत केसरी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अजीत केसरी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
क्र. ई. -5-886- आयएएस- लीव -5- एक. ( 1 ) श्री गणेश शंकर मिश्रा, आयएएस. , अपर कलेक्टर, हरदा को दिनांक 11 से 17 जुलाई 2016 तक, सात दिन का लघुकृत अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.
(2 ) अवकाशकाल में श्री गणेश शंकर मिश्रा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(3 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री गणेश शंकर मिश्रा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
क्र. ई. - 5-910- आयएएस- लीव - 5- एक. ( 1 ) श्रीमती षणमुख प्रिया मिश्रा, आयएएस. , मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, हरदा को दिनांक 4 से 17 जुलाई 2016 तक, चौदह दिन का लघुकृत अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.
(2 ) अवकाशकाल में श्रीमती षणमुख प्रिया मिश्रा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती षणमुख प्रिया मिश्रा अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अॅन्टोनी डिसा, मुख्य सचिव.
भोपाल, दिनांक 6 अगस्त 2016
क्र. ई. - 5-992- आयएएस- लीव- 5- एक. श्री रवि डफरिया , आयएएस. , उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 30 जून 2016 द्वारा दिनांक 27 जून 2016 को एक दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, एतद्वारा निरस्त किया जाता है.
भोपाल, दिनांक 12 अगस्त 2016
क्र. ई. - 5-966 - आयएएस- लीव - 5- एक. श्री सतीश कुमार एस. , आयएएस. , अनुविभागीय अधिकारी , केवलारी , जिला सिवनी को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 4 जुलाई 2016 द्वारा दिनांक 7 से 15 जुलाई 2016 तक , नौ दिन का अर्जित अवकाश दिनांक 6 एवं 16, 17 जुलाई 2016 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति सहित स्वीकृत किया गया था , एतद्वारा निरस्त किया जाता है .
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 सितम्बर 2016
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भोपाल, दिनांक 16 अगस्त 2016
क्र. ई- 5-846 - आयएएस- लीव- 5 - एक. ( 1 ) श्रीमती रेनू तिवारी , आयएएस . , प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, भोपाल को समसंख्यक आदेश दिनांक 29 जुलाई 2016 द्वारा दिनांक 4 से 30 जुलाई 2016 तक, सत्ताईस दिन का एक्स- इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, के अनुक्रम में , अब , उन्हें दिनांक 31 जुलाई से 6 अगस्त 2016 तक, सात दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.
(2) समसंख्यक आदेश दिनांक 29 जुलाई 2016 की शेष कंडिकाएं यथावत् रहेंगी.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, फजल मोहम्मद, अवर सचिव " कार्मिक".
गृह विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल , दिनांक 23 अगस्त 2016
क्र. एफ 1-73-2016- ब-2- दो. श्री विपिन कुमार माहेश्वरी , भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक, इन्दौर जोन इन्दौर को निजी पारिवारिक कार्यों से न्यू जर्सी जाने हेतु दिनांक 23 अगस्त से 13 सितम्बर 2016 तक, बाईस दिन अर्जित अवकाश के साथ निजी विदेश यात्रा ( Ex India Leave ) की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान की जाती है:-
1. विदेश में स्वास्थ्य/चिकित्सा आदि पर होने वाला किसी भी प्रकार का व्यय राज्य शासन द्वारा वहन नहीं किया जावेगा.
2. विदेश में शासकीय अथवा किसी निजी संस्था का आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे.
3. विदेश में कोई Assignment नहीं लेंगे .
4. स्वीकृत अवकाश में वृद्धि नहीं करेंगे.
(2 ) उपरोक्त अवकाश अवधि में श्री विपिन कुमार माहेश्वरी , भापुसे, का चालू कार्य श्री मिलिन्द कानस्कर, भापुसे, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, आरएपीटीसी , इन्दौर द्वारा अपने कार्य के साथ- साथ संपादित किया जायेगा.
(3) अवकाश से लौटने पर श्री विपिन कुमार माहेश्वरी, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से अति. पुलिस महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक, इन्दौर जोन इन्दौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) श्री विपिन कुमार माहेश्वरी , भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे .
(5 ) अवकाशकाल में श्री विपिन कुमार माहेश्वरी , भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री विपिन कुमार माहेश्वरी, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
क्र. एफ 1-60-2016-ब-2- दो. विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 28 जुलाई 2016 को निरस्त करते हुए संशोधित कार्यक्रम अनुसार श्री विजय यादव , भापुसे, महानिदेशक, आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ ( ई.ओ.डब्ल्यू. ) मध्यप्रदेश , भोपाल को दिनांक 8 से 25 सितम्बर 2016 तक ( 17 दिवस ) अर्जित अवकाश स्वीकृत करते हुए ( Ex India Leave ) अवधि में Angkor vat ( Combodia ) की तीर्थ यात्रा एवं पर्यटन हेतु अन्य देश सिंगापुर, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फ्रेन्च पोलेनिजिया एवं हांगकांग ( चीन ) की निजी विदेश यात्रा की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान की जाती है:-
1. विदेश में स्वास्थ्य/चिकित्सा आदि पर होने वाला किसी भी प्रकार का व्यय राज्य शासन द्वारा वहन नहीं किया जावेगा.
2. विदेश में शासकीय अथवा किसी निजी संस्था का आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे.
3. विदेश में कोई Assignment नहीं लेंगे.
4. स्वीकृत अवकाश में वृद्धि नहीं करेंगे.
(2) उपरोक्त अवकाश अवधि में श्री विजय यादव , भापुसे, का चालू कार्य श्री जयदीप प्रसाद, भापुसे , पुलिस महानिरीक्षक, आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ ( ई.ओ.डब्ल्यू. ) , भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ- साथ संपादित किया जायेगा.
(3) अवकाश से लौटने पर श्री विजय यादव, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से महानिदेशक, आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ ( ई.ओ.डब्ल्यू. ) , मध्यप्रदेश , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4 ) श्री विजय यादव, भापुसे , द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका -2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे .
(5) अवकाशकाल में श्री विजय यादव , भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि श्री विजय यादव , भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
3379
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 सितम्बर 2016
भाग 1 ]
भोपाल , दिनांक 26 अगस्त 2016
क्र. एफ 1 (ए) 60-15- ब-2- दो. श्री सम्पत उपाध्याय , भा.पु.से. (परि. ) अनुविभागीय अधिकारी पुलिस मण्डलेश्वर, जिला खरगोन को दिनांक 25 जुलाई से 8 अगस्त 2016 तक, पन्द्रह दिवस पितृत्व अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
(2) अवकाश से लौटने पर श्री सम्पत उपाध्याय, भापुसे ( परि. ) को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक स्थानापन्न, अनुविभागीय अधिकारी पुलिस , मण्डलेश्वर, जिला खरगौन के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3 ) अवकाशकाल में श्री सम्पत उपाध्याय, भापुसे ( परि. ) को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सम्पत उपाध्याय, भापुसे (परि. ) उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
भोपाल , दिनांक 27 अगस्त 2016
क्र. एफ 1 ( ए) 191-91- ब-2- दो. श्रीअशोक अवस्थी, भापुसे अति. पुलिस महानिदेशक, विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश, भोपाल को दिनांक 12 से 16 दिसम्बर तक, पांच दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 10, 11 दिसम्बर 2016 एवं 17 , 18 दिसम्बर, 2016 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ गृह नगर यात्रा के बदले में भारत भ्रमण की अवकाश यात्रा के तहत्, खण्ड वर्ष 2014-17 के पार्ट वर्ष 2015-16 में परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ अण्डमान निकोबार द्वीप समूह ( प्रदेश ) जाने की अवकाश यात्रा सुविधा एवं दस दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-
1. श्री अशोक अवस्थी स्वयं
2. श्रीमती मंजरी अवस्थी पत्नी 3. कु. अरुषि अवस्थी पुत्री
पुत्री.
4. कु. अतिष्या अवस्थी
क्र. एफ 1 (ए) 164-94-ब-2- दो. विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 5 अगस्त 2016 द्वारा स्वीकृत अर्जित अवकाश निरस्त करते हुए, सुश्री सोनाली मिश्रा , भा.पु.से. , पुलिस महानिरीक्षक ( गुप्तवार्ता ) , पुलिस मुख्यालय , भोपाल को दिनांक 8 से 24 अगस्त 2016 तक सत्रह दिवस अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
(2) सुश्री सोनाली मिश्रा, भा.पु.से. की अवकाश अवधि में उनका चालू कार्य श्री मकरंद देउस्कर, भापुसे पुलिस महानिरीक्षक (कानून व्यवस्था एवं सुरक्षा ) पुलिस मुख्यालय, भोपाल द्वारा वर्तमान कार्य के साथ- साथ सम्पादित किया जायेगा.
(3) अवकाश से लौटने पर सुश्री सोनाली मिश्रा, भा.पु.से. को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक (गुप्तवार्ता) , पुलिस मुख्यालय , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) सुश्री सोनाली मिश्रा , भा.पु.से. , द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका -2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगी.
(5) अवकाशकाल में सुश्री सोनाली मिश्रा , भा.पु.से. को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि सुश्री सोनाली मिश्रा , भा.पु.से. उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
भोपाल, दिनांक 29 अगस्त 2016
क्र. एफ 1 (ए) 4-2012- ब- 2 -दो. विभाग द्वारा जारी समसंख्यक आदेश दिनांक 30 जून 2016 को संशोधित करते हुए, श्री निमिष अग्रवाल , भा.पु.से. पुलिस अधीक्षक, टीकमगढ़ को स्वीकृत अवकाश के साथ दस दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान कीजाती है.
(2 ) आदेश की शेष कंडिकाएं यथावत् रहेंगी.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, श्रीदास, अवर सचिव.
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 16 अगस्त 2016
क्र. एफ 5-03-2016-अ- तेहत्तर. राज्य शासन , एतद्वारा नवगठित, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग के पृथक् नीति, नियम, आदेश एवं निर्देश जारी होने तक, संलग्न परिशिष्ट अनुसार वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग द्वारा जारी नीति, नियम, आदेश एवं निर्देश समस्त सुसंगत नियमों आदि सहित यथा आवश्यक यथा स्थान के नाम के उल्लेख सहित विभाग ( सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम) द्वारा अंगीकृत किये जाते हैं.
संलग्न :- उपरोक्तानुसार.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय सिंह गंगवार , उपसचिव.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 सितम्बर 2016
3380
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग द्वारा अंगीकृत नीति, नियम, आदेश एवं निर्देशों की सूची 1. उद्योग संवर्धन नीति 2010 , यथा संशोधित 2012 व 2014 तथा उनसे संबंधित समस्त आदेश व निर्देश
2. मध्यप्रदेश औद्योगिक भूमि एवं औद्योगिक भवन प्रबंधन नियम 2015 से संबंधित समस्त आदेश व निर्देश ( मध्यप्रदेश औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम, 2015 का अंगीकरण विभागीय आदेश क्रमांक एफ 05-03-2016-अ-तेहत्तर, दिनांक 4 जून 2016 से किया जा चुका है) .
3. अन्य.
विषय
क्र.
वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग द्वारा जारी आदेश/निर्देशों का क्रमांक तथा दिनांक (3)
(2)
(1)
एफ- 20-14/05/बी- ग्यारह , दिनांक 9-6-2005 1
जिलों का वर्गीकरण
एफ- 20-14/05/बी- ग्यारह, दिनांक 29-8-2011 2
उद्योग विहीन विकासखण्ड
एफ-20-32/08/बी- ग्यारह, दिनांक 13-12-2011 3 जिला स्तरीय निवेश संवर्धन साधिकार समिति की नोडल ऐजेन्सी.
4
एफ- 20-32/08/बी- ग्यारह, दिनांक 11-2-2009 जिला स्तरीय निवेश संवर्धन साधिकार समिति का गठन.
एफ- 20-32/08/बी- ग्यारह , दिनांक 27-7-2009 5 जिला स्तरीय निवेश संवर्धन साधिकार समिति की वित्तीय सीमा.
एफ - 11-90/10/बी - ग्यारह , दिनांक 17-1-2012 6 औद्योगिक क्षेत्रों की अधिसूचना ( मुख्य)
एफ- 11-99/07/बी- ग्यारह , दिनांक 29-3-2012 7 लेमा गार्डन जबलपुर की अधिसूचना
एफ-11-5/13/बी- ग्यारह , दिनांक4-10-2013 8 औद्योगिक क्षेत्र, सांवेर रोड, इन्दौर के विस्तार की अधिसूचना.
एफ- 11-107/13/बी- ग्यारह, दिनांक 4-10-2013 9 औद्योगिक संस्थान, राउ, इन्दौर के विस्तार की अधिसूचना.
10
एफ-2-6/14/अ- ग्यारह, दिनांक 21-7-2014 विभिन्न स्वरोजगार योजनाओं का युक्तियुक्तकरण
आर-1514/14/अ- ग्यारह , दिनांक 30-7-2014 11 स्वरोजगार योजनाओं के युक्तियुक्तकरण के अन्तर्गत योजनाओं की मार्गदर्शिका.
एफ-9-1/08/बी- ग्यारह , दिनांक 29-8-2011 12 पावरलूम उपभोक्ताओं को रियायती दरों पर विद्युत् प्रदाय.
एफ- 20-18/10/बी- ग्यारह , दिनांक 19-2-2014 14 लोक सेवा क्र. 20.2 परियोजना प्रतिवेदन व्यय की प्रतिपूर्ति के संबंध में.
एफ-20-18/10/बी- ग्यारह , दिनांक 19-2-2014 15 लोक सेवा क्र. 20.3 टर्म लोन पर ब्याज अनुदान के संबंध में.
एफ- 13-3/05/अ- ग्यारह , दिनांक 4-7-2008 16 एमएसएमई को म. प्र. लउनि के माध्यम से कोल वितरण प्रक्रिया.
एफ-6-14/12/अ- ग्यारह , दिनांक 28-7-2015 17 मध्यप्रदेश भण्डार क्रय तथा सेवा उपार्जन नियम, 2015.
3381
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 सितम्बर 2016
भाग 1 ]
(2)
(1)
18 मध्यप्रदेश भण्डार क्रय तथा सेवा उपार्जन नियम, 2015 का स्पष्टीकरण.
19 मध्यप्रदेश भण्डार क्रय तथा सेवा उपार्जन नियम , 2015 की प्रक्रिया.
20 मध्यप्रदेश सूक्ष्म और लघु उद्यम फेसिलिटेशन काउन्सिल नियम , 2006 .
21 मध्यप्रदेश सूक्ष्म और लघु उद्यम फेसिलिटेशन काउन्सिल का गठन.
महिला उद्यमी की परिभाषा
22
23 मध्यप्रदेश राज्य उद्योग ( राजपत्रित ) सेवा भर्ती नियम, 1985.
24 मध्यप्रदेश राज्य उद्योग ( राजपत्रित ) सेवा भर्ती नियम, 1985 में संशोधन.
25 मध्यप्रदेश राज्य उद्योग ( राजपत्रित ) सेवा भर्ती नियम, 1985 में संशोधन.
26 मध्यप्रदेश राज्य उद्योग ( तृतीय श्रेणी कार्यपालिक ) सेवा भर्ती नियम, 1985.
27 गोपनीय प्रतिवेदन हेतु निर्धारित चैनल
वित्त विभाग का समयमान आदेश :
विषय (2)
क्र. (1)
समयमान वेतन का परिशिष्ट -2
1
वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल , दिनांक 22 अगस्त 2016
क्र. एफ 16-11-2014- बी- ग्यारह. राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि उद्योग संवर्धन नीति, 2014 की कण्डिका क्रमांक 10.11 वित्तीय सहायता- विशेष टेक्सटाईल पैकेज की उप कण्डिा क्रमांक 10.11.4 में " वस्त्र विनिर्माण इकाई ( वस्त्र कर मुक्त
(3)
एफ-6-14/12/अ- ग्यारह , दिनांक7-1-2016
एफ-6-14/12/अ- ग्यारह, दिनांक 10-9-2016
एफ-6-12/98/अ- ग्यारह , दिनांक 10-1-2007
एफ-6-12/98/अ- ग्यारह, दिनांक 10-1-2007
एफ- 20-20/05/बी- ग्यारह , दिनांक 24-7-2009
एफ ( ए) 67-75/सी- ग्यारह , दिनांक 15-2-1985 एफ ( ए) 67-75/सी- ग्यारह , दिनांक 4-7-1989
एफ 1 ( 1 ) 14/2012/सी- ग्यारह , दिनांक 28-8-2015 एफ-1 ( ए) 25-83/सी- ग्यारह, दिनांक 28-9-1985 एफ 1 ( 1 ) 28-2009/सी- ग्यारह, दिनांक 20-10-2011 आदेश/निर्देश क्रमांक (3)
एफ 11 / 1/2008/नियम/चार, दिनांक 24 जनवरी, 2008 उत्पाद है ) -विनिर्माण इकाई द्वारा कॉटन यार्न क्रय करने पर चुकाये गये वैट के समतुल्य " के स्थान पर निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है:-
" वस्त्र विनिर्माण इकाई ( वस्त्र कर मुक्त उत्पाद है ) विनिर्माण इकाई द्वारा कच्चा माल क्रय करने पर चुकाये गये वैट के समतुल्य ".
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मोहम्मद सुलेमान , प्रमुख सचिव.
3382
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 सितम्बर 2016
खाद्य , नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल भोपाल , दिनांक 23 अगस्त 2016
क्र. एफ 11-05-2006- उन्तीस - 2.- राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन ममोरेण्डम एण्ड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के आर्टिकल्स -81 ( ए) , ( सी ) , ( डी ) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन, भोपाल के संचालक मण्डल में संचालक के पद पर श्री चन्द्रहास दुबे , प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश वेयरहाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक्स कार्पोरेशन, भोपाल के स्थान पर श्री अजातशत्रु श्रीवास्तव , प्रबंध संचालक , मध्यप्रदेश वेयरहाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक्स कार्पोरेशन भोपाल को मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन के संचालक मण्डल में संचालक इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 1 जनवरी 2016 से नियुक्त किया गया है.
2. श्री अजातशत्रु श्रीवास्ताव की मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन में संचालक के रूप में उक्त नियुक्ति मध्यप्रदेश वेयरहाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक्स कार्पोरेशन में उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से प्रभावशील होगी.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. के. चन्देल, उपसचिव.
महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 24 अगस्त 2016
क्र. एफ 8-2-2014- पचास - 1.- सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 11-29-2013-1-9, दिनांक 3 जनवरी 2014 में उल्लेखित निर्देशों के तहत राज्य शासन, एतद्वारा मध्यप्रदेश महिला वित्त एवं विकास निगम के अध्यक्ष का कार्यभार माननीय मंत्री जी ( श्रीमती अर्चना चिटनिस ) मध्यप्रदेश शासन , महिला एवं बाल विकास विभाग को सौंपा जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रवीन्द्र सिंह, उपसचिव.
खनिज साधन विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल भोपाल, दिनांक 26 अगस्त 2016
क्र. 4001-4048-2015- बारह -1.- इस विभाग के आदेश क्र. 19-216-95- बारह-1-6 , दिनांक 15 दिसम्बर 1995 के द्वारा जिला छतरपुर के ग्राम हरद्वार एंव कटहरा , तह. लौडी और ग्राम मलेहरा , तह. नौगांव के समस्त ग्रेनाइट के क्षेत्र को मध्यप्रदेश राज्य खनिज के लिए खनन हेतु आरक्षित किया गया था , उक्त क्षेत्र को अनारक्षित किया जाता है . उपरोक्त क्षेत्र पर खनि रियायत आवेदन अधिसूचना जारी होने के दिनांक से 30 दिवस पश्चात् प्राप्त किये जा सकेंगे.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, तरूण राठी, उपसचिव.
नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल , दिनांक 27 अगस्त 2016
क्र. एफ 3-5-2015- अठारह 5.- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 13 ( 2 ) के अन्तर्गत राज्य शासन, एतद्वारा , इस अधिनियम के अधीन विभागीय अधिसूचना क्रमांक एफ-3-55-32-98, दिनांक 12 अक्टूबर 1988 के द्वारा गठित महू निवेश क्षेत्र की सीमाओं को संशोधित कर निवेश क्षेत्र को पुनर्गठित करता है . पुनर्गठित निवेश क्षेत्र की सीमाएं नीचे दी गई हैं:-
महू पुनर्गठित निवेश क्षेत्र की सीमाएं
उत्तर में- ग्राम पिपल्या लोहार, बरदरी , दतौदा, हरसौला, हरनियाखेड़ी, शाहदा बरड़िया, श्रीखंडी, महूगांव, भरदला, जामनिया, पांजरिया तथा ग्राम गोंदगांव ( धार ) की उत्तरी सीमा तक.
पश्चिम में- ग्राम गोंदगांव , फफूंद, सीतापाट, नांदेड़ , अहिल्यापुरा , कुरादाखेड़ी, भिचौली, आवलिया, राजपुरा तथा ग्राम यशवंत नगर की पश्चिमी सीमा तक.
दक्षिण में- ग्राम यशवंत नगर, बड़कुआ, कुंवाली, बेरछा, खेड़ली, आशापुरा, कोदरिया, बोरखेड़ी ( खुर्द ) , चौरडिया, भगौरा , आम्बाचंदन , मेमदी तथा ग्राम सिमरोल की दक्षिणी सीमा तक.
पूर्व में- ग्राम पिपल्या लोहार, खरदाखेड़ा, शिवनगर , जोशी गुराड़िया, घोसी खेड़ा, पठान पिपल्या तथा ग्राम सिमरोल की पूर्वी सीमा तक.
3383
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 सितम्बर 2016
भाग 1 ]
क्र. एफ 3-38-2015 - अठारह - 5.- एतद्वारा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग के आदेश क्र. 116-जिसप्र-2001 , खरगोन, दिनांक 15 फरवरी 2001 के द्वारा खरगोन विकास योजना 2011 हेतु मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 17 - क( 1 ) के अन्तर्गत गठित समिति को खरगोन विकास योजना 2031 हेतु निम्नानुसार पुनर्गठित किया जाता है. यह समिति अधिनियम की धारा 17 - क( 2 ) में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार कार्य करेगी:-
समिति में पद
संस्था का नाम/पता
पद नाम
अधिनियम की धारा 17 - क( 1 )
की उपधारा
(4)
(3)
(2)
(1)
सदस्य अध्यक्ष
क
नगरपालिका परिषद्, खरगोन
सदस्य ख
अध्यक्ष
जिला पंचायत, खरगोन
सदस्य
संसदीय क्षेत्र खरगोन
ग
संसद सदस्य
सदस्य
विधान सभा क्षेत्र, खरगोन
घ
विधायक
सदस्य ड
लागू नहीं
लागू नहीं
सदस्य
जनपद पंचायत, खरगोन जिला खरगोन
च
अध्यक्ष
सदस्य
जनपद पंचायत, गौगांव जिला खरगोन
अध्यक्ष
सदस्य 1 . सरपंच
ग्राम पंचायत, मेनगांव (ग्राम मेनगांव )
छ
सदस्य सरपंच
2.
ग्राम पंचायत, पिपराटा ( ग्राम पिपराटा)
सदस्य सरपंच
3.
ग्राम पंचायत, बेडियाव ( ग्राम फाजिलपुरा, बेजियाव )
सदस्य सरपंच
4.
ग्राम पंचायत, रणगांव ( ग्राम सिरपुर बिरोठी, रणगांव )
सदस्य सरपंच
ग्राम पंचायत, सिनखेडा ( ग्राम सिनखेडा)
5.
सदस्य सरपंच
6.
ग्राम पंचायत, जामला ( ग्राम खतवास महुकुण्डिया,
हीरापुर, जामला) .
सदस्य 7. सरपंच
ग्राम पंचायत, भसनेर ( ग्राम भसनेर बनिहार ( वणार )
सदस्य सरपंच
8.
ग्राम पंचायत , मागरिया ( ग्राम मागरिया, खेडीखानपुरा )
सदस्य सरपंच
9.
ग्राम पंचायत, सोनीपुरा ( ग्राम नबाबपुरा, बिजलगांव बुर्जुग, सोनीपुरा ) .
सदस्य 10. सरपंच
ग्राम पंचायत, बलवाडी ( ग्राम बलवाडी, तुकलावाद, बेलमार ) .
सदस्य 11. सरपंच
ग्राम पंचायत , भाडली ( ग्राम मांगरूलबुर्जुग , भाडली )
सदस्य 12. सरपंच
ग्राम पंचायत , मांगरूलखुर्द ( ग्राम मांगरूलखुर्द )
सदस्य 13. सरपंच
ग्राम पंचायत बीडबुर्जुग ( ग्राम बिजलगांव खुर्द,
बीडबुर्जुग ) .
सदस्य 14. सरपंच
ग्राम पंचायत , बडगांव ( ग्राम बडगांव )
सदस्य 15. सरपंच
ग्राम पंचायत, मेहरजा ( ग्राम मेहरजा)
सदस्य 16. सरपंच
ग्राम पंचायत , राजपुरा ( ग्राम डाबरिया, राजपुरा )
सदस्य 17. सरपंच
ग्राम पंचायत, रहीमपुरा ( ग्राम खेडीबुर्जुग, मनावर) ,
बहादरपुरा , जमेशदपुरा, आदमपुरा, मोमिनपुरा, चौडी, मुकलीसपुरा) .
सदस्य 18. सरपंच
ग्राम पंचायत सांगवी ( ग्राम सांगवी )
सदस्य
जिला खरगोन
कलेक्टर
1.
ज
सदस्य 2. कार्यपालन यंत्री म. प्र. विद्युत् मण्डल संभाग, खरगोन
सदस्य
जिला उद्योग केन्द्र खरगोन
महाप्रबंधक
3.
सदस्य 4. कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग , खरगोन
सदस्य प्रतिनिधि
5.
इंस्टीट्यूट ऑफ टाउनप्लानर्स इण्डिया
सदस्य
कॉउन्सिल ऑफ आर्किटेक्चर इण्डिया
प्रतिनिधि
6.
सदस्य 7. प्रतिनिधि
इंस्टीटयूट ऑफ इंजीनियर्स इण्डिया
समिति का संयोजक
सदस्य सचिव झ
संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय इन्दौर म. प्र.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. के. साधव, उपसचिव.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 सितम्बर 2016
3384
वन विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल , दिनांक 26 अगस्त 2016
क्र. एफ- 25-92-2016- दस - 3.- भारतीय वन अधिनियम, 1927 ( क्रमांक 16 , सन् 1927 ) , की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , एतद्वारा , उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय - समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे . यह वनखण्ड, 23° 05' 46.48 " से 23 °06' 9.32 " उत्तर अक्षांश तथा 76° 25' 18.18 " से 76° 25' 56.22 " पूर्व देशांश के बीच स्थित है :-
अनुसूची
जिला- देवास, तहसील -सोनकच्छ, वनमंडल- देवास, वन परिक्षेत्र- देवास
वनखण्ड की सीमाएं अ. क्र.
वनखण्ड की भूमि का विवरण
ग्राम का
भूमिका वर्तमान मद
नाम
वनखण्ड का नाम
(7)
खसरा क्रमांक (5)
क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (6)
(4)
(2)
(3)
(1)
155/1
10.000
चरनोई
1
बंजल भूमि
टु-गनी ए
4.000
131
उत्तर - संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 01 से 10 तक की कृत्रिम सीमा.
ग्राम टुगनी
164
1.500 पूर्व- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र 10 से 11 तक की कृत्रिम सीमा.
दक्षिण-संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 11 से 23 तक कृत्रिम सीमा.
पश्चिम- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 23 से 1 तक की कृतिम सीमा.
15.500
योग :
(क ) अधिसूचना प्रकाशन का आधार-
1. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक 8-24-2006/ एफसी, दिनांक 6 जून 2006 में अधिरोपित शर्त के अनुसार इनरकान इण्डिया लिमिटेड की स्वीकृत परियोजना विंडफार्म रतेडी में प्रभावित 65.21 हेक्टर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 65.21 हेक्टर गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 15.500 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन , वन विभाग के पक्ष में, कलेक्टर, देवास के आदेश क्रमांक 9-अ-20- 2004-2005, दिनांक 24 अगस्त 2005 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण.
(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी , कलेक्टर, भू- अभिलेख जिला देवास के प्रतिवेदन आदेश क्रमांक 1234/ अधी. - भू- अभिलेख , दिनांक 19 जून 2015 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-
1. व्यक्तिगत अधिकार. - उक्त भूमि पर व्यक्तिगत अधिकार निरंक है.
2. सामुदायिक अधिकार.- उक्त भूमि पर सामुदायिक अधिकार निरंक है.
अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.
3385
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 सितम्बर 2016
भाग 1 ]
भोपाल , दिनांक 26 अगस्त 2016
क्र. एफ- 25-92-2016- दस- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- 25-92-2016- दस 3 , दिनांक 26 अगस्त 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.
Bhopal , the 26thAugust 2016
No. F - 25-92-2016 - X- 3 . In exercise of the powers conferred by Section 29 of the Indian Forest Act , 1927 (XVI of 1927) , the State Government are pleased to declare the provisions of Chapter IV of the said Act applicable to the forests areas specified in the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time. This Forest Block lies between 23° 05 ' 46.48 " to 23° 06' 9.32 " North Latitude and 76° 25 ' 18.18 " to 76° 25 ' 56.22 " East Longitude.-
SCHEDULE
District-Dewas , Tehsil - Sonkatch , Forest Division - Dewas , Forest Range-Dewas
Forest Block Boundaries
Details of Land Included
Name of
S. No.
Present head ofLand
Khasra No. (5)
Area in (Hectare) (6)
(4)
Name of Village (3)
Forest Block (2)
(1)
155/1 10.000
Charnoi
1 Tugni A
4.000
131
West land Village Tugni
North-Artificial forest boundary from Pillar No. 1 to 10 of Protected Forest Block .
1.500
164
East-Artificial forest boundary from Pillar No. 10 to 11 of Protected Forest Block .
South-Artificial forest boundary from Pillar No. 11 to 23 of Protected Forest Block .
West-Artificial forest boundary from Pillar No. 23 to 1 of Protected Forest Block .
Total : 15.500
(A) Reason for publication of Notification.-
1.
In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest Govt . of India's order No. 8-24/ 2006 - FC , dated 6th June 2006 and in lieu of 65.21 Hectare of affected forest land under the Sanctioned Project of Windfarm Ratedi of Enercon India Ltd. the above mentioned Non Forest Land of 15.500 hectare transferred or muted in favour of M. P. Govt . Forest Department by order No. 9- A/ 20/ 2004-2005 , dated 24th August 2005 of Collector Dewas for the purpose of compensatory afforestation
(B) The Khasra wise details of recorded rights on the above land as per report No. 1234/land record , dated 19th June 2015 of Collector land record Dewas are as under .
1. Individuals Right- No individuals Right on above land .
2. Community Right- No Community Right on above land.
Therefore the above land is being declared as protected forest under Section 29 of Indian Forest Act , 1927.
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , RAMESH KUMAR SHRIVASTAVA , Secy.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 सितम्बर 2016
3386
भोपाल, दिनांक 26 अगस्त 2016
क्र. एफ- 25-92-2016- दस- 3.- भारतीय वन अधिनियम, 1927 ( क्रमांक 16, सन् 1927 ) , की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , एतद्वारा, उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय - समय पर संशोधित/ रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे . यह वनखण्ड, 23° 06' 7.75 " से 23° 06 ' 20.76 " उत्तर अक्षांश तथा 76° 24' 56.74 " से 76° 25' 12.19 " पूर्व देशांश के बीच स्थित है :-
अनुसूची
जिला- देवास , तहसील -सोनकच्छ, वनमंडल- देवास , वन परिक्षेत्र-देवास
वनखण्ड की सीमाएं वनखण्ड की भूमि का विवरण
अ. क्र.
खसरा
क्षेत्रफल
वनखण्ड
ग्राम का
भूमिका वर्तमान मद क्रमांक (हेक्टेयर में)
का नाम
नाम
(6)
(7)
(4)
(5)
(3)
(1) (2)
81
चरनोई
4.500
1 टुगनी बी
उत्तर- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 05 से 07 तक की कृत्रिम सीमा.
बंजर भूमि ग्राम टुगनी
पूर्व- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र 07 से 01 तक की कृत्रिम सीमा.
दक्षिण- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 01 से 04 तक कृत्रिम सीमा.
पश्चिम- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 04 से 05 तक की कृतिम सीमा.
4.500
योग :
(क ) अधिसूचना प्रकाशन का आधार-
1. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक 8-24-2006/एफसी, दिनांक6 जून 2006 में अधिरोपित शर्त के अनुसार इनरकान इण्डिया लिमिटेड की स्वीकृत परियोजना विंडफार्म रतेडी में प्रभावित 65.21 हेक्टर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 65.21 हेक्टर गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 4.500 हेक्टर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग के पक्ष में, कलेक्टर, देवास के आदेश क्रमांक 9 -अ-20- 2004-2005, दिनांक 24 अगस्त 2005 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण.
(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी , कलेक्टर, भू- अभिलेख जिला देवास के प्रतिवेदन आदेश क्रमांक 1234/ अधी.- भू- अभिलेख, दिनांक 19 जून 2015 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है: - 1. व्यक्तिगत अधिकार. - उक्त भूमि पर व्यक्तिगत अधिकार निरंक है.
2. सामुदायिक अधिकार.- उक्त भूमि पर सामुदायिक अधिकार निरंक है.
अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.
3387
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 सितम्बर 2016
भाग 1 ]
भोपाल , दिनांक 26 अगस्त 2016
क्र. एफ- 25-92-2016 - दस- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- 25-92-2016 - दस 3 , दिनांक 26 अगस्त 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.
Bhopal , the 26th August 2016
No. F - 25-92-2016- X- 3 . In exercise of the powers conferred by Section 29 of the Indian Forest Act , 1927 (XVI of 1927) , the State Government are pleased to declare the provisions of Chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time. This Forest Block lies between 23 ° 06' 7.75" to 23 ° 06' 20.76 " North Latitude and 76° 24 ' 56.74 " to 76° 25 ' 12.19 " East Longitude :-
SCHEDULE
District- Dewas , Tehsil - Sonkatch, Forest Division - Dewas , Forest Range- Dewas
Forest Block Boundaries
Details of Land Included
S. No. Name of
7 )
Area in (Hectare) (6)
Khasra No. (5)
Present head ofLand (4)
Name of Village (3)
Forest Block (2)
(1)
4.500
81
Charnoi
1 Tugni B
West land Village Tugni
North-Artificial forest boundary from Pillar No. 05 to 07 of Protected Forest Block .
East-Artificial forest boundary from Pillar No. 07 to 01 of Protected Forest Block .
South- Artificial forest boundary from Pillar No. 01 to 04 of Protected Forest Block .
West-Artificial forest boundary from Pillar No. 04 to 05 of Protected Forest Block .
4.500
Total :
(A) Reason for publication of Notification.-
1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest Govt. of India's order No. 8-24/2006 - FC , dated 6th June 2006 and in lieu of 65.21 Hectare of affected forest land under the Sanctioned Project of Windfarm Ratedi of Enercon India Ltd. the above mentioned Non Forest Land of 4.500 hectare transferred or muted in favour of M. P. Govt . Forest Department by order No. 9 - A/20/ 2004-2005 , dated 24th August 2005 of Collector Dewas for the purpose of compensatory afforestation.
(B) The Khasra wise details of recorded rights on the above land as per report No. 1234/land record , dated 19th June 2015 of Collector land record Dewas are as under .
1. Individuals Right-No individual Right on above land.
2. Community Right -No Community Right on above land .
Therefore the above land is being declared as protected forest under Section 29 of Indian Forest Act, 1927 .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , RAMESH KUMAR SHRIVASTAVA, Secy .
[ भाग 1 3388
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 सितम्बर 2016
भोपाल , दिनांक 26 अगस्त 2016
क्र. एफ - 25-92-2016- दस- 3.- भारतीय वन अधिनियम, 1927 ( क्रमांक 16, सन् 1927 ) , की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , एतद्वारा , उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय - समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे. यह वनखण्ड, 23 ° 05' 23.19 " से 23 ° 05 ' 49.86 " उत्तर अक्षांश तथा 76° 25 ' 59.55 " से 76° 26' 22.87 " पूर्व देशांश के बीच स्थित है :-
अनुसूची
जिला-देवास , तहसील -सोनकच्छ, वनमंडल- देवास, वन परिक्षेत्र-देवास
वनखण्ड की सीमाएं वनखण्ड की भूमि का विवरण
अ. क्र.
खसरा
वनखण्ड
ग्राम का
भूमिका
क्रमांक
वर्तमान मद
का नाम
नाम
(7)
क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (6)
(4)
(5)
(2)
(3)
(1)
1
1
चरनोई
20.210
रजापुर
2
5.000
उत्तर- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 01 से 16 तक की कृत्रिम सीमा.
बंजर भूमि ग्राम रजापुर
पूर्व- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र 16 से 10 तक की कृत्रिम सीमा.
दक्षिण- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 10 से 07 तक की कृत्रिम सीमा.
पश्चिम-संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 07 से 01 तक की कृतिम सीमा.
योग :
25.210
(क ) अधिसूचना प्रकाशन का आधार-
1. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश क्रमांक 8-24-2006/एफसी, दिनांक 6 जून 2006 में अधिरोपित शर्त के अनुसार इनरकान इण्डिया लिमिटेड की स्वीकृत परियोजना विंडफार्म रतेडी में प्रभावित 65.21 हेक्टर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 65.21 हेक्टर गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 25.210 हेक्टर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग के पक्ष में , कलेक्टर, देवास के आदेश क्रमांक 9- अ-20-2004-2005 , दिनांक 24 अगस्त 2005 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण.
(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी , कलेक्टर, भू- अभिलेख , जिला देवास के प्रतिवेदन आदेश क्रमांक 1234/ अधी. - भू- अभिलेख, दिनांक 19 जून 2015 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-
व्यक्तिगत अधिकार- उक्त भूमि पर व्यक्तिगत अधिकार निरंक है. 1.
2. सामुदायिक अधिकार- उक्त भूमि पर सामुदायिक अधिकार निरंक है .
अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम , 1927 की धारा 29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.
3389
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 सितम्बर 2016
भाग 1 ]
भोपाल, दिनांक 26 अगस्त 2016
क्र. एफ- 25-92-2016- दस- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- 25-92-2016 - दस 3 , दिनांक 26 अगस्त 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.
Bhopal , the 26th August 2016
No. F - 25-92-2016-X- 3.-In exercise of the powers conferred by Section 29 of the Indian Forest Act , 1927 (XVI of 1927 ) , the State Government are pleased to declare the provisions of Chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below ; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time . This Forest Block lies between 23 ° 05 ' 23.19 " to 23 ° 05 ' 49.86 " North Latitude and 76° 25 ' 59.55 " to 76° 26' 22.87 " East Longitude and :-
SCHEDULE
District- Dewas , Tehsil - Sonkatch , Forest Division - Dewas , Forest Range-Dewas
Forest Block Boundaries
Details of Land Included
S. No. Name of
(7)
Khasra No. (5)
Area in (Hectare) (6)
Name of Village (3)
Forest Block (2)
Present head ofLand (4)
(1)
Charnoi
1
20.210
West land
Rajapur
5.000
1 2
Village Rajapur
North-Artificial forest boundary from Pillar No. 01 to 16 of Protected Forest Block.
East-Artificial forest boundary from Pillar No. 16 to 10 of Protected Forest Block.
South-Artificial forest boundary from Pillar No. 10 to 07 of Protected Forest Block .
West-Artificial forest boundary from Pillar No. 07 to 01 of Protected Forest Block .
Total : 25.210
(A) Reason for publication of Notification:-
1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest Govt . of India's order No. 8-24/ 2006- FC , dated 6th June 2006 and in lieu of 65.21 Hectare of affected forest land under the Sanctioned Project of Windfarm Ratedi of Enercon India Ltd. the above mentioned NonForest Land of 25.210 hectare transferred or muted in favour of M. P. Govt . Forest Department by order No. 9 - A/ 20/2004-2005 , dated 24th August 2005 of Collector Dewas for the purpose of compensatory afforestation .
(B) The Khasra wise details of recorded rights on the above land as per report No. 1234/land record , dated 19th June 2015 of Collector land record Dewas are as under .
1. Individuals Right-No individual Right on above land .
2. Community Right-No Community Right on above land .
Therefore the above land is being declared as protected forest under Section 29 of Indian Forest Act, 1927 .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , RAMESH KUMAR SHRIVASTAVA, Secy .
[ भाग 1 3390
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 सितम्बर 2016
भोपाल , दिनांक 26 अगस्त 2016
क्र. एफ- 25-92-2016- दस- 3.- भारतीय वन अधिनियम, 1927 ( क्रमांक 16 , सन् 1927 ) , की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , एतद्वारा , उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय - समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे. यह वनखण्ड, 23 ° 05 ' 48.72 " से 23°06' 35.34 " उत्तर अक्षांश तथा 76° 26' 12.78 " से 76° 26' 23.28 " पूर्व देशांश के बीच स्थित है :-
अनुसूची
जिला- देवास, तहसील-सोनकच्छ, वनमंडल- देवास, वन परिक्षेत्र- देवास
वनखण्ड की सीमाएं वनखण्ड की भूमि का विवरण
अ. क्र.
क्षेत्रफल
खसरा
ग्राम का
वनखण्ड
भूमि का
वर्तमान मद क्रमांक (हेक्टेयर में )
नाम
का नाम
(6)
(7)
(4)
(5)
(2)
(3)
(1)
35
6.500
चरनोई
1 बावडिया बंजर भूमि ग्राम
1.150
380
बावडिया.
उत्तर- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 01 से 02 तक की कृत्रिम सीमा.
1.00
389
3.150
390
पूर्व- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र 02 से 17 तक की कृत्रिम सीमा.
399
3.000
0.400
401
दक्षिण- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 17 से 18 तक की कृत्रिम सीमा.
405
1.670
412
0.130
पश्चिम- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 18 से 01 तक की कृत्रिम सीमा.
413
3.000
20.000
योग :
(क ) अधिसूचना प्रकाशन का आधार-
1 . पर्यावरण एवं वन मंत्रालय , भारत सरकार के आदेश क्रमांक 8-24-2006/एफसी , दिनांक 6 जून 2006 में अधिरोपित शर्त के अनुसार इनरकान इण्डिया लिमिटेड की स्वीकृत परियोजना विंडफार्म रतेडी में प्रभावित 65.21 हेक्टर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 65.21 हेक्टर गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 20.000 हेक्टर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन , वन विभाग के पक्ष में, कलेक्टर, देवास के आदेश क्रमांक 9- अ-20-2004-2005 , दिनांक 24 अगस्त 2005 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण.
(ख ) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी, कलेक्टर, भू-अभिलेख , जिला देवास के प्रतिवेदन आदेश क्रमांक 1234/ अधी.- भू- अभिलेख, दिनांक 19 जून 2015 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-
1. व्यक्तिगत अधिकार- उक्त भूमि पर व्यक्तिगत अधिकार निरंक है.
2. सामुदायिक अधिकार- उक्त भूमि पर सामुदायिक अधिकार निरंक है .
अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम , 1927 की धारा 29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.
3391
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 सितम्बर 2016
भाग 1 ]
भोपाल, दिनांक 26 अगस्त 2016
क्र. एफ- 25-92-2016- दस-3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- 25-92-2016 - दस 3 , दिनांक 26 अगस्त 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रमेश कुमार श्रीवास्तव , सचिव.
Bhopal , the 26th August 2016
No. F - 25-92-2016 - X- 3 . In exercise of the powers conferred by Section 29 of the Indian Forest Act , 1927 (XVI of 1927 ) , the State Government are pleased to declare the provisions of Chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below ; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time . This Forest Block lies between 23 ° 05 ' 48.72 " to 23° 06 ' 35.34 " North Latitude and 76° 26 ' 12.78 " to 76° 26' 23.28 " East Longitude and :-
SCHEDULE
District-Dewas , Tehsil - Sonkatch , Forest Division - Dewas , Forest Range-Dewas
Forest Block Boundaries
Details of Land Included
S. No.
Area in (Hectare) (6)
Khasra No. (5)
Present head ofLand (4)
Name of Forest Block (2)
Name of Village (3)
(1)
6.500
35
Charnoi
1
West land
Bawadiya
1.150
380
1.000
389
North-Artificial forest boundary from Pillar No. 01 to 02 of Protected Forest Block .
Village Bawadiya
3.150
390
3.000
East-Artificial forest boundary from Pillar No. 02 to 17 of
399
Protected Forest Block.
0.400
401
1.670
405
South-Artificial forest boundary
412
0.130
from Pillar No. 17 to 18 of Protected Forest Block .
3.000
413
West-Artificial forest boundary from Pillar No. 18 to 01 of Protected Forest Block .
20.000
Total :
(A) Reason for publication of Notification.-
1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest Govt . of India's order No. 8-24/2006 - FC , dated 6th June 2006 and in lieu of 65.21 Hectare of affected forest land under the Sanctioned Project of Windfarm Ratedi of Enercon India Ltd. the above mentioned Non Forest Land of 20.000 hectare transferred or muted in favour of M. P. Govt . Forest Department by order No. 9 - A/20/2004-2005 , dated 24th August 2005 of Collector Dewas for the purpose of compensatory afforestation .
(B) The Khasra wise details of recorded rights on the above land as per report No. 1234/ land record , dated 19th June 2015 of Collector land record Dewas are as under .
1. Individuals Right-No individuals Right on above land .
No Community Right on above land.
2. Community Right-
Therefore the above land is being declared as protected forest under Section 29 of Indian Forest Act , 1927.
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , RAMESH KUMAR SHRIVASTAVA , Secy .
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 सितम्बर 2016
3392
भोपाल, दिनांक 26 अगस्त 2016
क्र. एफ- 25-93-2016- दस- 3.- भारतीय वन अधिनियम, 1927 ( क्रमांक 16, सन् 1927 ) , की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , एतद्वारा , उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय - समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे . यह वनखण्ड, 23° 03 ′ 35.29 " से 23 ° 03 ' 52.9 " उत्तर अक्षांश तथा 76° 09 ' 48.8 " से 76° 10' 07.2 " पूर्व देशांश के बीच स्थित है :-
अनुसूची
जिला- देवास, तहसील-टोंकखुर्द, वनमंडल- देवास, वनपरिक्षेत्र- देवास
वनखण्ड की सीमाएं वनखण्ड की भूमि का विवरण
अ. क्र.
क्षेत्रफल
भूमिका वर्तमान मद
खसरा क्रमांक
ग्राम का नाम
वनखण्ड का नाम
(7)
(हेक्टेयर में) (6)
(4)
(5)
(2)
(3)
(1)
951
1
नांदेल
चरनोई
16.050
नांदेल-ए
उत्तर- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 02 से 04 तक की कृत्रिम सीमा.
पूर्व- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र 04 से 09 तक की कृत्रिम सीमा.
दक्षिण-संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 09 से 01 तक की कृत्रिम सीमा.
पश्चिम- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 01 से 02 तक की कृत्रिम सीमा.
16.050
योग :
(क ) अधिसूचना प्रकाशन का आधार-
1. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय , भारत सरकार के आदेश क्रमांक एफ न. 8-133-2003- एफसी, दिनांक 6 अप्रैल 2004 में अधिरोपित शर्त के अनुसार मध्यप्रदेश विद्युत् मंडल , इन्दौर की स्वीकृत परियोजना 400 के. व्ही . इंदिरा सागर इन्दौर विद्युत् लाईन में प्रभावित 112.079 हेक्टर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 128.00 हेक्टर गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 16.050 हेक्टर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग के पक्ष में, कलेक्टर, देवास के आदेश क्रमांक 10-अ-20-2003-2004, दिनांक 28 फरवरी 2004 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण.
(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी , कलेक्टर , भू- अभिलेख , जिला देवास के प्रतिवेदन आदेश क्रमांक 1234- अधी. - भू- अभिलेख, दिनांक 19 जून 2015 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-
1. व्यक्तिगत अधिकार- उक्त भूमि पर व्यक्तिगत अधिकार निरंक है.
2. सामुदायिक अधिकार- उक्त भूमि पर सामुदायिक अधिकार निरंक है.
अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.
3393
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 सितम्बर 2016
भाग 1 ]
भोपाल, दिनांक 26 अगस्त 2016
क्र. एफ- 25-93-2016- दस- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- 25-93-2016 - दस 3 , दिनांक 26 अगस्त 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.
Bhopal , the 26th August 2016
No. F - 25-93-2016 -X - 3 . In exercise of the powers conferred by Section 29 of the Indian Forest Act , 1927 (XVI of 1927) , the State Government are pleased to declare the provisions of Chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below ; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time . This Forest Block lies between 23 ° 03 ′ 34.2 " to 23° 03 ′ 52.9 " North Latitude and 76° 09 ' 48.8 " to 76° 10' 07.2 " East Longitude :-
SCHEDULE
District- Dewas , Tehsil Tonkkhurd , Forest Division - Dewas , Forest Range-Dewas
Forest Block Boundaries
Details of Land Included
S. No. Name of
Present head ofLand
(7)
Area in (Hectare) (6)
Khasra No. (5)
Name of Village (3)
(4)
Forest Block (2)
(1)
951
Charnoi
Nandel
16.050
Nandel A
1
North-Artificial forest boundary from Pillar No. 02 to 04 of Protected Forest Block .
East-Artificial forest boundary from Pillar No. 04 to 09 of Protected Forest Block .
South-Artificial forest boundary from Pillar No. 09 to 01 of Protected Forest Block .
West-Artificial forest boundary from Pillar No. 01 to 02 of Protected Forest Block .
Total : 16.050
(A) Reason for publication of Notification:-
1.
In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest Govt . of India's order F.No. 8-133-2003 - FC , dated 6th April 2004 and in lieu of 112.79 Hectare of affected forest land under the Sanctioned Project of 400 K.V. Indira Sagar Indore Electirc Line of M.P.Ε.Β. Indore the above mentioned Non Forest Land of 16.050 hectare transferred or muted in favour of M. P. Govt . Forest Department by order No. 10- A- 20-03-20-2004, dated 28 Febuary 2004 of Collector Dewas (Revenue Department ) for the purpose of compensatory afforestation.
(B) The Khasra wise details of recorded rights on the above land as per report No. 1234 - land record , dated 19th June 2015 of Collector land record Dewas are as under .
1. Individuals Right-No individuals Right on above land.
2. Community Right-No Community Right on above land.
Therefore the above land is being declared as protected forest under Section 29 of Indian Forest Act , 1927.
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , RAMESH KUMAR SHRIVASTAVA, Secy .
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 सितम्बर 2016
3394
भोपाल , दिनांक 26 अगस्त 2016
क्र. एफ- 25-93-2016 - दस- 3.- भारतीय वन अधिनियम, 1927 ( क्रमांक 16 , सन् 1927 ) , की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा , उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय - समय पर संशोधित/ रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे. यह वनखण्ड, 23° 03 02.4 " से 23 ° 03 ' 38.4 " उत्तर अक्षांश तथा 76° 10' 45.4 " से 76° 11 ' 07.7 " पूर्व देशांश के बीच स्थित है :-
अनुसूची
जिला- देवास , तहसील- टोंकखुर्द , वनमंडल-देवास, वनपरिक्षेत्र-देवास
वनखण्ड की सीमाएं वनखण्ड की भूमि का विवरण
अ. क्र.
क्षेत्रफल
वनखण्ड
खसरा क्रमांक (हेक्टेयर में)
भूमिका वर्तमान मद
ग्राम का नाम
का नाम
(7)
(5)
(6)
(3)
(2)
(4)
(1)
1297
नांदेल
चरनोई
नांदेल-बी
1
47.140 उत्तर- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 11 से 13 तक की कृत्रिम सीमा.
पूर्व- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र 13 से 24 तक की कृत्रिम सीमा.
दक्षिण- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 24 से 01 तक की कृत्रिम सीमा.
पश्चिम- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 01 से 11 तक की कृतिम सीमा.
47.140
योग :
(क ) अधिसूचना प्रकाशन का आधार-
1. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक एफ न . 8-133-2003/एफसी, दिनांक 6 अप्रैल 2004 में अधिरोपित शर्त के अनुसार मध्यप्रदेश विद्युत् मंडल , इन्दौर की स्वीकृत परियोजना 400 के. व्ही. इंदिरा सागर इन्दौर विद्युत् लाईन में प्रभावित 112.079 हेक्टर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 128.00 हेक्टर गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 47.140 हेक्टर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन , वन विभाग के पक्ष में, कलेक्टर, देवास के आदेश क्रमांक 10-अ-20-2003-2004, दिनांक 28 फरवरी 2004 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण.
(ख ) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी , कलेक्टर, भू- अभिलेख जिला देवास के प्रतिवेदन आदेश क्रमांक 1234- अधी.- भू- अभिलेख , दिनांक 19 जून 2015 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-
1. व्यक्तिगत अधिकार- उक्त भूमि पर व्यक्तिगत अधिकार निरंक है.
2. सामुदायिक अधिकार- उक्त भूमि पर सामुदायिक अधिकार निरंक है.
अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.
3395
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 सितम्बर 2016
भाग 1 ]
भोपाल , दिनांक 26 अगस्त 2016
क्र. एफ- 25-93-2016- दस- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-93-2016- दस 3 , दिनांक 26 अगस्त 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.
Bhopal , the 26thAugust 2016
No. F - 25-93-2016 - X- 3 . In exercise of the powers conferred by Section 29 of the Indian Forest Act , 1927 (XVI of 1927) , the State Government are pleased to declare the provisions of Chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below ; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time. This Forest Block lies between 23 ° 03 ' 02.4 " to 23º 03 ′ 38.4 " North Latitude and 76° 10' 45.4 " to 76° 11 ' 07.7 " East Longitude :-
SCHEDULE
District- Dewas , Tehsil Tonkkhurd , Forest Division - Dewas , Forest Range- Dewas
Forest Block Boundaries
Details of Land Included
S. No. Name of
Area in (Hectare) (6)
Khasra No. (5)
Present head ofLand (4)
Name of Village (3)
Forest Block (2)
(1)
47.140
1297
Charnoi
Nandel
Nandel B
1
North - Artificial forest boundary from Pillar No. 11 to 13 of Protected Forest Block .
East-Artificial forest boundary from Pillar No. 13 to 24 of Protected Forest Block .
South-Artificial forest boundary from Pillar No. 24 to 01 of Protected Forest Block .
West-Artificial forest boundary from Pillar No. 01 to 11 of Protected Forest Block.
Total : 47.140
(A) Reason for publication of Notification.-
1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest Govt . of India's order F No. 8-133 / 2003 - FC , dated 6th April 2004 and in lieu of 112.79 Hectare of affected forest land under the Sanctioned Project of 400 K.V. Indira Sagar Indore Electirc Line of M.P.Ε.Β. Indore the above mentioned Non Forest Land of 47.140 hectare transferred or muted in favour of M. P. Govt . Forest Department by order No. 10 -A/20/2003-2004 , dated 28 Febuary 2004 of Collector Dewas (Revenue Department ) for the purpose of compensatory afforestation .
(B) The Khasra wise details of recorded rights on the above land as per report No. 1234 - land record, dated 19th June 2015 of Collector land record Dewas are as under .
1. Individuals Right- No individuals Right on above land .
2. Community Right-No Community Right on above land .
Therefore the above land is being declared as protected forest under Section 29 of Indian Forest Act, 1927 .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , RAMESH KUMAR SHRIVASTAVA, Secy .
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 सितम्बर 2016
3396
भोपाल , दिनांक 26 अगस्त 2016
क्र. एफ- 25-93-2016- दस-3.- भारतीय वन अधिनियम, 1927 ( क्रमांक 16 , सन् 1927 ) , की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , एतद्वारा , उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय - समय पर संशोधित/ रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे . यह वनखण्ड, 23° 01 , 54.8 " से 23° 02' 18.7 " उत्तर अक्षांश तथा 76° 11 ' 19.01 " से 76° 11 ' 38.6 " पूर्व देशांश के बीच स्थित है :-
अनुसूची
जिला- देवास , तहसील-टोंकखुर्द , वनमंडल-देवास, वनपरिक्षेत्र- देवास
वनखण्ड की सीमाएं वनखण्ड की भूमि का विवरण
अ. क्र.
क्षेत्रफल
(हेक्टेयर में)
खसरा क्रमांक
भूमिका वर्तमान मद
ग्राम का नाम
वनखण्ड का नाम
(7)
(5)
(6)
(4)
(3)
(1) (2)
1772
9.000
नांदेल
1 नांदेल-सी
चरनोई
उत्तर- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 07 से 08 तक की कृत्रिम सीमा.
पूर्व- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र 08 से 13 तक की कृत्रिम सीमा.
दक्षिण- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 13 से 01 तक की कृत्रिम सीमा.
पश्चिम- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 01 से 07 तक की कृतिम सीमा.
योग :
9.000
( क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार-
1. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश एफ नं. क्रमांक 8-133-2003/एफसी, दिनांक 6 अप्रैल 2004 में अधिरोपित शर्त के अनुसार मध्यप्रदेश विद्युत् मंडल , इन्दौर की स्वीकृत परियोजना 400 के. व्ही. इंदिरा सागर इन्दौर विद्युत् लाईन में प्रभावित 112.079 हेक्टर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 128.00 हेक्टर गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 9.000 हेक्टर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन , वन विभाग के पक्ष में, कलेक्टर, देवास का आदेश क्रमांक 10-अ-20-2003-2004, दिनांक 28 फरवरी 2004 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण .
(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी , कलेक्टर, भू- अभिलेख जिला देवास के प्रतिवेदन आदेश क्रमांक 1234- अधी.- भू- अभिलेख , दिनांक 19 जून 2015 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-
1. व्यक्तिगत अधिकार. - उक्त भूमि पर व्यक्तिगत अधिकार निरंक है .
2. सामुदायिक अधिकार. - उक्त भूमि पर सामुदायिक अधिकार निरंक है.
अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रमेश कुमार श्रीवास्तव , सचिव.
3397
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 सितम्बर 2016
भाग 1 ]
भोपाल , दिनांक 26 अगस्त 2016
क्र. एफ- 25-93-2016 - दस- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- 25-93-2016- दस 3 , दिनांक 26 अगस्त 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.
Bhopal , the 26th August 2016
No. F - 25-93-2016 - X - 3.-In exercise of the powers conferred by Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927 ) , the State Government are pleased to declare the provisions of Chapter IV of the said Act applicable to the forests areas specified in the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time . This Forest Block lies between C -23 ° 01 ' 54.8 " to 23 ° 02 ' 18.7 " North Latitude and 76° 11 ' 19.01 " to 76° 11 ' 38.6 " East Longitude:-
SCHEDULE
District- Dewas , Tehsil - Tonkkhurd , Forest Division - Dewas , Forest Range-Dewas
Forest Block Boundaries
Details of Land Included
Name of
S. No.
Area in (Hectare) (6)
Khasra No. (5)
Present head ofLand (4)
Name of Village (3)
(1)
Forest Block (2)
9.000
1772
Charnoi
Nandel
Nandel C
1
North-Artificial forest boundary from Pillar No. 07 to 08 of Protected Forest Block .
East-Artificial forest boundary from Pillar No. 08 to 13 of Protected Forest Block .
South-Artificial forest boundary from Pillar No. 13 to 01 of Protected Forest Block .
West-Artificial forest boundary from Pillar No. 01 to 07 of Protected Forest Block .
9.000
Total :
(A) Reason for publication of Notification.-
1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest Govt. of India's order No. F. No. 8-133/2003 - FC , dated 6th April 2004 and in lieu of 112.79 Hectare of affected forest land under the Sanctioned Project of 400 K.V. Indira Sagar Indore Electirc Line of M.P.E.B. Indore the above mentioned Non Forest Land of 9.000 hectare transferred or muted in favour of M. P. Govt . Forest Department by order No. 10- A/20/ 2003-2004 , dated 28 Febuary 2004 ofCollector Dewas (Revenue Department ) for the purpose of compensatory afforestation .
(B) The Khasra wise details of recorded rights on the above land as per report No. 1234/land record , dated 19th June 2015 of Collector land record Dewas are as under .
1. Individuals Right-No individuals Right on above land.
2. Community Right-No Community Right on above land .
Therefore the above land is being declared as protected forest under Section 29 of Indian Forest Act, 1927.
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , RAMESH KUMAR SHRIVASTAVA , Secy.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 सितम्बर 2016
3398
भोपाल, दिनांक 26 अगस्त 2016
क्र. एफ- 25-93-2016- दस- 3.- भारतीय वन अधिनियम, 1927 ( क्रमांक 16 , सन् 1927 ) , की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , एतद्वारा , उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय - समय पर संशोधित/ रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे. यह वनखण्ड, 23° 01 , 57.2 " से 23° 02' 41.3 " उत्तर अक्षांश तथा 76° - 11 ' 35.7" से 76° 12 ' 06.3 " पूर्व देशांश के बीच स्थित है :-
अनुसूची
जिला- देवास , तहसील- टोंकखुर्द , वनमंडल- देवास, वनपरिक्षेत्र- देवास
वनखण्ड की सीमाएं वनखण्ड की भूमि का विवरण
अ. क्र.
खसरा
क्षेत्रफल
वनखण्ड
ग्राम का
भूमिका
क्रमांक
वर्तमान मद
नाम
(हेक्टेयर में)
का नाम
(7)
(6)
(5)
(4)
(3)
(1) (2)
1781
41.000
नांदेल
चरनोई
1 नांदेल-डी
उत्तर- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 14 से 15 तक की कृत्रिम सीमा.
पूर्व- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र 15 से 04 तक की कृत्रिम सीमा.
दक्षिण- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 04 से 05 तक कृत्रिम सीमा.. पश्चिम- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 05 से 14 तक की कृतिम सीमा.
41.000
योग :
(क ) अधिसूचना प्रकाशन का आधार-
1. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश एफ नं. क्रमांक 8-133-2003/एफसी, दिनांक 6 अप्रैल 2004 में अधिरोपित शर्त के अनुसार मध्यप्रदेश विद्युत् मंडल , इन्दौर की स्वीकृत परियोजना 400 के. व्ही. इंदिरा सागर इन्दौर विद्युत् लाईन में प्रभावित 112.079 हेक्टर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 128.00 हेक्टर गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 41.000 हेक्टर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग के पक्ष में, कलेक्टर, देवास के आदेश क्रमांक 10-अ-20-2003-2004, दिनांक 28 फरवरी 2004 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण.
(ख ) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी , कलेक्टर, भू- अभिलेख जिला देवास के प्रतिवेदन आदेश क्रमांक 1234/ अधी. - भू- अभिलेख , दिनांक 19 जून 2015 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-
1. व्यक्तिगत अधिकारः- उक्त भूमि पर व्यक्तिगत अधिकार निरंक है.
2. सामुदायिक अधिकार. - उक्त भूमि पर सामुदायिक अधिकार निरंक है.
अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.
3399
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 सितम्बर 2016
भाग 1 ]
भोपाल, दिनांक 26 अगस्त 2016
क्र. एफ- 25-93-2016 - दस - 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- 25-93-2016 - दस 3 , दिनांक 26 अगस्त 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.
Bhopal , the 26th August 2016
No. F - 25-93-2016 - X - 3.-In exercise of the powers conferred by Section 29 of the Indian Forest Act , 1927 (XVI of 1927 ) , the State Government are pleased to declare the provisions of Chapter IV of the said Act applicable to the forests areas specified in the Schedule below ; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time . This Forest Block lies between 23 ° 01 ' 57.2 " to 23° 02' 41.3 " North Latitude and 76° 11 ' 35.7 " to 76° 12 ' 06.3 " East Longitude :-
SCHEDULE
District-Dewas , Tehsil- Tonkkhurd , Forest Division - Dewas , Forest Range- Dewas
Forest Block Boundaries
Details of Land Included
Name of
S. No.
Present head ofLand
(7)
Area in (Hectare) (6)
Khasra No. (5)
(4)
Name of Village (3)
Forest Block (2)
(1)
1781 41.000
Charnoi
Nandel
Nandel D
1
North- Artificial forest boundary from Pillar No. 14 to 15 of Protected Forest Block .
East-Artificial forest boundary from Pillar No. 15 to 04 of Protected Forest Block .
South-Artificial forest boundary from Pillar No. 04 to 05 of Protected Forest Block .
West-Artificial forest boundary from Pillar No. 05 to 14 of Protected Forest Block .
Total : 41.000
(A) Reason for publication of Notification.-
1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest Govt . of India's order No. F. No. 8-133/2003 - FC , dated 6th April 2004 and in lieu of 112.79 Hectare of affected forest land under the Sanctioned Project of 400 K.V. Indira Sagar Indore Electirc Line of M.P.E.B. Indore the above mentioned Non Forest Land of 41.000 hectare transferred or muted in favour of M. P. Govt . Forest Department by order No. 10- A/20/2003-2004 , dated 28 Febuary 2004 ofCollector Dewas ( Revenue Department ) for the purpose of compensatory afforestation .
(B) The Khasra wise details of recorded rights on the above land as per report No. 1234/ land record , dated 19th June 2015 of Collector land record Dewas are as under.
1. Individuals Right-No individuals Right on above land .
2. Community Right-No Community Right on above land.
Therefore the above land is being declared as protected forest under Section 29 of Indian Forest Act , 1927.
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , RAMESH KUMAR SHRIVASTAVA, Secy .
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 सितम्बर 2016
3400
भोपाल, दिनांक 26 अगस्त 2016
क्र. एफ- 25-93-2016- दस- 3.- भारतीय वन अधिनियम, 1927 ( क्रमांक 16 , सन् 1927 ) , की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , एतद्वारा , उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय - समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे. यह वनखण्ड, 23° 03 13.06" से 23 ° 03 ' 40.1 " उत्तर अक्षांश तथा 76° 09 ' 58.9 " से 76° 10' 06.2 " पूर्व देशांश के बीच स्थित है :-
अनुसूची
जिला- देवास , तहसील- टोंकखुर्द , वनमंडल- देवास, वनपरिक्षेत्र-देवास
वनखण्ड की सीमाएं वनखण्ड की भूमि का विवरण
अ. क्र.
क्षेत्रफल
खसरा
ग्राम का
भूमिका
वनखण्ड
(हेक्टेयर में)
वर्तमान मद क्रमांक
नाम
का नाम
(7)
(6)
(5)
(4)
(3)
(1) (2)
952
नांदेल
चरनोई
12.560
1 नांदेल- ई
उत्तर- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 03 से 04 तक की कृत्रिम सीमा. पूर्व- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र 04 से 10 तक की कृत्रिम सीमा.
दक्षिण- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 10 से 01 तक की कृत्रिम सीमा.
पश्चिम- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 01 से 03 तक की कृतिम सीमा.
12.560
योग :
( क ) अधिसूचना प्रकाशन का आधार-
1. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय , भारत सरकार के आदेश एफ. नं. क्रमांक 8-133-2003 /एफसी, दिनांक 6 अप्रैल 2004 में अधिरोपित शर्त के अनुसार मध्यप्रदेश विद्युत् मंडल, इन्दौर की स्वीकृत परियोजना 400 के. व्ही . इंदिरा सागर इन्दौर विद्युत् लाईन में प्रभावित 112.079 हेक्टर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 128.00 हेक्टर गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 12.560 हेक्टर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन , वन विभाग के पक्ष में, कलेक्टर, देवास का आदेश क्रमांक 10-अ-20-2003-2004 , दिनांक 28 फरवरी 2004 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण.
(ख ) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी, कलेक्टर, भू- अभिलेख जिला देवास के प्रतिवेदन आदेश क्रमांक 1234/ अधी.- भू- अभिलेख , दिनांक 19 जून 2015 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-
1. व्यक्तिगत अधिकार. - उक्त भूमि पर व्यक्तिगत अधिकार निरंक है.
2. सामुदायिक अधिकार. - उक्त भूमि पर सामुदायिक अधिकार निरंक है.
अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम , 1927 की धारा 29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रमेश कुमार श्रीवास्तव , सचिव.
3401
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 सितम्बर 2016
भाग 1 ]
भोपाल , दिनांक 26 अगस्त 2016
क्र. एफ- 25-93-2016- दस- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- 25-93-2016 - दस 3, दिनांक 26 अगस्त 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.
Bhopal , the 26th August 2016
No. F - 25-93-2016 - X- 3 . In exercise of the powers conferred by Section 29 of the Indian Forest Act , 1927 (XVI of 1927 ) , the State Government are pleased to declare the provisions of Chapter IV of the said Act applicable to the forests areas specified in the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time. This Forest Block lies between 23 ° 03 ′ 13.06 " to 23º 03 ′ 40.1 " North Latitude and 76° 09 ' 58.9 " to 76° 10' 06.2 " East Longitude :-
SCHEDULE
District-Dewas , Tehsil - Tonkkhurd , Forest Division- Dewas , Forest Range-Dewas
Forest Block Boundaries
Details of Land Included
Name of
S. No.
(7)
Area in (Hectare) (6)
Khasra No. (5)
Name of Village (3)
Present head ofLand (4)
Forest Block (2)
(1)
952
Charnoi
Nandel
1
Nandel E
12,560 North-Artificial forest boundary from Pillar No. 03 to 04 of Protected Forest Block .
East-Artificial forest boundary from Pillar No. 04 to 10 of Protected Forest Block .
South-Artificial forest boundary from Pillar No. 10 to 01 of Protected Forest Block .
West-Artificial forest boundary from Pillar No. 01 to 03 of Protected Forest Block .
Total : 12.560
(A) Reason for publication of Notification.-
1.
In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest Govt . of India's order No. F. No. 8-133 /2003 - FC , dated 6th April 2004 and in lieu of 112.79 Hectare of affected forest land under the Sanctioned Project of 400 K.V. Indira Sagar Indore Electirc Line of M.P.E.B. Indore the above mentioned Non Forest Land of 12.560 hectare transferred or muted in favour of M. P. Govt . Forest Department by order No. 10-A/20/2003-2004, dated 28 February 2004 ofCollector Dewas (Revenue Department ) for the purpose of compensatory afforestation .
(B) The Khasra wise details of recorded rights on the above land as per report No. 1234/land record , dated 19th June 2015 of Collector land record Dewas are as under .
1. Individuals Right-No individuals Right on above land.
2. Community Right-No Community Right on above land .
Therefore the above land is being declared as protected forest under Section 29 of Indian Forest Act , 1927 .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , RAMESH KUMAR SHRIVASTAVA , Secy .
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 सितम्बर 2016
3402
भोपाल, दिनांक 26 अगस्त 2016
क्र. एफ- 25-93-2016- दस- 3.- भारतीय वन अधिनियम, 1927 ( क्रमांक 16, सन् 1927 ) , की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , एतद्वारा, उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/ उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय - समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे. यह वनखण्ड, 23° 03 00.96" से 23 ° 03 ' 05.03 " उत्तर अक्षांश तथा 76° 12' 12.75" से 76° 12' 40.18 " पूर्व देशांश के बीच स्थित है :-
अनुसूची
जिला- देवास , तहसील- टोंकखुर्द , वनमंडल-देवास, वनपरिक्षेत्र- देवास
वनखण्ड की सीमाएं वनखण्ड की भूमि का विवरण
अ. क्र.
क्षेत्रफल
खसरा क्रमांक
भूमिका वर्तमान मद
(हेक्टेयर में )
ग्राम का नाम
वनखण्ड का नाम
(7)
(6)
(4)
(5)
(3)
(2)
(1)
13
2.250
संवरसी
चरनोई
संवरसी
1
उत्तर- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 01 से 05 तक की कृत्रिम सीमा.
पूर्व- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र 05 से 06 तक की कृत्रिम सीमा.
दक्षिण- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 06 से 12 तक की कृत्रिम सीमा.
पश्चिम-संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 12 से 01 तक की कृतिम सीमा.
2.250
योग :
(क ) अधिसूचना प्रकाशन का आधार-
1. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक एफ नं. 8-133-2003/एफसी, दिनांक 6 अप्रैल 2004 में अधिरोपित शर्त के अनुसार मध्यप्रदेश विद्युत् मंडल, इन्दौर की स्वीकृत परियोजना 400 के. व्ही. इंदिरा सागर इन्दौर विद्युत् लाईन में प्रभावित 112.079 हेक्टर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 128.00 हेक्टर गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 128.00 हेक्टर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग के पक्ष में, कलेक्टर, देवास के आदेश क्रमांक 10- अ-20-2003-2004 , दिनांक 28 फरवरी 2004 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण.
(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी , कलेक्टर, भू-अभिलेख जिला देवास के प्रतिवेदन आदेश क्रमांक 1234/ अधी.- भू- अभिलेख , दिनांक 19 जून 2015 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-
1. व्यक्तिगत अधिकार. - उक्त भूमि पर व्यक्तिगत अधिकार निरंक है.
2. सामुदायिक अधिकार. - उक्त भूमि पर सामुदायिक अधिकार निरंक है.
अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.
3403
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 सितम्बर 2016
भाग 1 ]
भोपाल , दिनांक 26 अगस्त 2016
क्र. एफ- 25-93-2016- दस- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- 25-93-2016 - दस 3, दिनांक 26 अगस्त 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.
Bhopal , the 26th August 2016
No. F - 25-93-2016- X - 3 . In exercise of the powers conferred by Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927 ) , the State Government are pleased to declare the provisions of Chapter IV of the said Act applicable to the forests areas specified in the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time. This Forest Block lies between 23° 03 00.96 " to 23° 03 ' 05.03 " North Latitude and 76° 12' 12.75" to 76° 12 ' 40.18 ' East Longitude :-
SCHEDULE
District- Dewas , Tehsil - Tonkkhurd, Forest Division- Dewas , Forest Range-Dewas
Forest Block Boundaries
Details of Land Included
Name of
S. No.
Area in (Hectare) (6)
(7)
Present head ofLand (4)
Khasra No. (5)
Forest Block (2)
Name of Village (3)
(1)
2.250
13
Charnoi
Sanwarsi
Sanwarsi
1
North-Artificial forest boundary from Pillar No. 01 to 05 of Protected Forest Block .
East-Artificial forest boundary from Pillar No. 05 to 06 of Protected Forest Block .
South-Artificial forest boundary from Pillar No. 06 to 12 of Protected Forest Block .
West-Artificial forest boundary from Pillar No. 12 to 01 of Protected Forest Block .
Total : 2.250
(A) Reason for publication of Notification.-
1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest Govt . of India's order No. F. No. 8-133/2003 - FC , dated 6th April 2004 and in lieu of 112.79 Hectare of affected forest land under the Sanctioned Project of 400 K.V. Indira Sagar Indore Electirc Line of M.P.E.B. Indore the above mentioned Non Forest Land of 2.250 hectare transferred or muted in favour of M. P. Govt . Forest Department by order No. 10- A/20/2003-2004 , dated 28 February 2004 ofCollector Dewas (Revenue Department ) for the purpose of compensatory afforestation .
(B) The Khasra wise details of recorded rights on the above land as per report No. 1234/land record , dated 19th June 2015 of Collector land record Dewas are as under .
1. Individuals Right-No individuals Right on above land.
2. Community Right-No Community Right on above land .
Therefore the above land is being declared as protected forest under Section 29 of Indian Forest Act, 1927 .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , RAMESH KUMAR SHRIVASTAVA , Secy.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 सितम्बर 2016
3404
राज्य शासन के आदेश
कार्यालय, कलेक्टर, जिला हरदा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
हरदा, दिनांक 28 मई 2016
क्र. 5358- भू- अर्जन-अ-82-15-16.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची क्र. 1 व 2 के कॉलम ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि के कॉलम ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा -11 के द्वारा दी गयी शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची क्र -1
तहसील
ग्राम/नगर
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(4)
(3)
(2)
(1)
3.103 हेक्टर
छीपानेर
टिमरनी
हरदा
सार्वजनिक प्रयोजन धारा 11 की उपधारा
कावर्णन
(1) द्वारा
प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
छोटी छीपानेर से नर्मदा नदी तक टू लेन मार्ग निर्माण हेतु.
कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग ( भ/स ) संभाग हरदा.
अनुसूची
क्र-2
1.939 हेक्टर
चिचोट
टिमरनी
हरदा
कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग ( भ/स ) संभाग हरदा.
छोटी छीपानेर से नर्मदा नदी तक टू लेन मार्ग निर्माण हेतु.
नोट.-1. भूमि का नक्शा प्लॉन एवं अर्जित की जाने वाली भूमि का विवरण आदि भू- अर्जन अधिकारी , टिमरनी एवं कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, हरदा के कार्यालय में देखा जा सकता है.
2. कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाही को पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कलेक्टर, हरदा की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा.
3. सरकार की समुचित वेबसाइट www.harda.nic.in पर भी देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, श्रीकांत बनोठ, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला अलीराजपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
अलीराजपुर, दिनांक 5 जून 2016
क्र.-420- भू-अर्जन-रीडर-1-2016- प्र.क्र. 01-अ- 82-2015-16.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्र . 1 में छोटा उदयपुर - धार रेलवे लाईन हेतु ग्राम हरसवाट, तहसील अलीराजपुर, जिला अलीराजपुर की वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची ( 2 ) में उल्लेखित है. सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन, पुनर्वास और पुनस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्र. 30 सन् 2013 ) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची ( 02 ) की भूमि की अनुसूची ( 01 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची 01
तहसील
जिला
ग्राम (3)
हरसवाट
(2) अलीराजपुर
(1) अलीराजपुर
उक्त भूमि के परिसम्पत्तियों का अर्जन है भूमि का नहीं.
अर्जित की जाने वाली अतिरिक्त भूमि का कुल रकबा
(4)
अर्जित की जाने वाली भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियों का अर्जन है भूमि का नहीं.
3405
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 सितम्बर 2016
भाग 1 ]
अनुसूची 01
स.क्र.
कृषक का नाम
अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा
खसरा क्रमांक
कुल रकबा (हेक्टेयर)
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
80
1 चन्दरसिंह पिता वेस्ता एवं भूरली पति वेस्ता
सर्वे क्रमांक में स्थित परिसम्पत्तियां दो मकान ( भूमियां नहीं ).
157
2 भुवान, कुवरसिंह पिता अमरसिंह
सर्वे क्रमांक में स्थित परिसम्पत्तियां दो पाइप लाइन ( भूमियां नहीं) .
02
योग :
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शेखर वर्मा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला देवास , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
देवास , दिनांक 13 जून 2016
क्र. 1811 - भू- अभि. - 2016 .- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 ( क्रमांक 20 , सन् 1959 ) की धारा 108 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए नक्शा विहीन ग्राम खेड़ा, प.ह.नं. 18 ( नवीन पटवारी हल्का नम्बर 42 ) , तहसील सोनकच्छ, जिला देवास, मध्यप्रदेश का अधिकार अभिलेख निर्माण का कार्य पूर्ण किया जाकर लागू किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आशुतोष अवस्थी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
धार, दिनांक 27 अगस्त 2016
प्र. क्र. 10429 - ए-..- 2015-16.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्र. 01 में नागदा- धार - गुजरी मार्ग ( राजमार्ग क्र. 31 ) के निर्माण अन्तर्गत ग्राम अनारद, तहसील धार, जिला धार की प्रभावित निजी भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची ( 2 ) में उल्लेखित है. सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.
अतः , भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची ( 2 ) की भूमि की अनुसूची ( 1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है :-
अनुसूची ( 1 )
ग्राम-अनारद, तहसील धार , जिला धार
विवरण
अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा ( हेक्टर ) क्र.
असिंचित
सिचिंत
कुल
(4)
(5)
(3)
(2)
(1)
0.992
0.000
0.992
1 नागदा- धार - गुजरी मार्ग ( राजमार्ग क्र. 31 ) के निर्माण में प्रभाविकत होने से.
0.992
0.000
0.992
योग :
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 सितम्बर 2016
3406
अनुसूची ( 2 )
नागदा- धार- गुजरी मार्ग ( राजमार्ग क्र. 31 ) के निर्माण अन्तर्गत ग्राम अनारद , तहसील धार की प्रभावित भूमि का विवरण
भूमि का कुल रकबा
क्र.
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा ( हेक्टेयर में )
खसरा क्रमांक
कृषक का नाम व पिता/ पति का नाम
सिंचित
असिंचित
सिंचित
कुल (9)
असिंचित (8)
कुल (6) (7)
(4) (5)
(2)
(3)
(1)
0.00
0.037
0.037
0.00
1.518
1.518
197
1 अम्बाराम पिता देवीसिंह, जाति भील, निवासी ग्राम अनारद.
0.025
0.025
0.00
0.00
1.011
1.011
214/2
2 कालूराम पिता रामा, जाति भील, निवासी ग्राम अनारद.
0.000 0.399
0.399
0.00
0.823
0.823
202/1
3 रामीबाई पति रतन, जाति भील, निवासी ग्राम अनारद.
0.000 0.249
0.00
1.012 0.249
1.012
201/1
4 कालू, तोलाराम, कैलाश, बिलमबाई पिता भेरा , हिराबाई पति स्व. भेरा , जाति भील, निवासी ग्राम अनारद.
0.000 0.249
0.249
1.011
0.00
201/2
1.011
5 रूगनाथ पिता गोबा, जाति भील, निवासी ग्राम अनारद.
0.000 0.033
0.033
0.00 1.278
1.278
200
6 भेरू पिता भागीरथ, जाति भील, निवासी ग्राम अनारद.
0.992
0.00
0.992
0.00
6.653
6.653
योग :
क्र. 10431 -ए-..- 2015-16.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्र. 01 में नागदा- प्र. धार - गुजरी मार्ग ( राजमार्ग क्र. 31 ) के निर्माण अन्तर्गत ग्राम पिंजराया, तहसील धार, जिला धार की प्रभावित निजी भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची ( 2 ) में उल्लेखित है. सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.
अतः, भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची ( 2 ) की भूमि की अनुसूची ( 1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है :-
अनुसूची ( 1 )
ग्राम-पिंजराया, तहसील धार, जिला धार
अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा ( हेक्टर ) विवरण
क्र.
सिचिंत
असिंचित
कुल
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
0.935
0.000
0.935
1 नागदा- धार - गुजरी मार्ग ( राजमार्ग क्र. 31 ) के निर्माण में प्रभावित होने से.
0.935
0.000
0.935
योग :
3407
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 सितम्बर 2016
भाग 1 ]
अनुसूची ( 2 )
नागदा- धार- गुजरी मार्ग ( राजमार्ग क्र. 31 ) के निर्माण अन्तर्गत ग्राम पिंजराया, तहसील धार की प्रभावित भूमि का विवरण
भूमि का कुल रकबा
क्र.
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा ( हेक्टेयर )
खसरा क्रमांक
कृषक का नाम व पिता/ पति का नाम
असिंचित
सिंचित
कुल
असिंचित (8)
कुल (9)
सिंचित (7)
(6)
(3)
(5)
(2)
(4)
(1)
0.000 0.506
2.225 0.506
0.000
2.225
285
1 रामसिंह पिता अम्बाराम, जाति, राजपुत, निवासी ग्राम पिंजराया.
0.000
0.127
0.127
0.000
3.503
282
3.503
2 रणजीतसिंह पिता गिरवरसिंह जाति, राजपुत, निवासी ग्राम पिपल्या.
0.000
0.202
0.202
0.000 0.253
283/3
0.253
3 कलाबाई पति स्व. शिवा, अर्जुन, भीमा, कनीराम, संगीता, सुनिता पिता शिवा, जाति, बागरी, निवासी ग्राम पिंजराया (शासकीय पट्टेदार).
0.100
0.000 0.129
0.129
283/2
4 रामेश्वर पिता दयाराम, जाति, बागरी, निवासी ग्राम पिंजराया (शासकीय पट्टेदार) .
0.000 0.935
0.935
6.110
0.000
6.110
योग :
प्र. क्र. 10433 - ए-..- 2015-16.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्र. 01 में नागदा- धार- गुजरी मार्ग ( राजमार्ग क्र. 31 ) के निर्माण अन्तर्गत ग्राम कनावल, तहसील धार, जिला धार की प्रभावित निजी भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची ( 2 ) में उल्लेखित है. सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.
अतः , भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची ( 2 ) की भूमि की अनुसूची ( 1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है :-
अनुसूची ( 1 )
ग्राम-कनावल, तहसील धार, जिला धार
विवरण
अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हेक्टर ) क्र.
असिंचित
सिचिंत
कुल (5)
(4)
(3)
(2)
(1).
0.334
0.000
0.334
1 नागदा- धार - गुजरी मार्ग ( राजमार्ग क्र. 31 ) के निर्माण में प्रभावित होने से.
0.334
0.000
0.334
योग :
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 सितम्बर 2016
3408
अनुसूची (2)
नागदा- धार - गुजरी मार्ग ( राजमार्ग क्र. 31 ) के निर्माण अन्तर्गत ग्राम कनावल, तहसील धार की प्रभावित भूमि का विवरण क्र.
भूमि का कुल रकबा अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा ( हेक्टेयर ) कृषक का नाम व पिता/ पति का नाम
खसरा क्रमांक
असिंचित
असिंचित
सिंचित
कुल (9)
कुल (6)
सिंचित (7) (8)
(5)
(3)
(4)
(2)
(1)
0.000 0.126
0.126
0.126 0.000 0.126
131
1 नंदीबाई पति स्व. रामसिंह, मांगीलाल , कन्हैयालाल, गिरधारी , शोभाराम पिता रामसिंह, जाति, बागरी , निवासी ग्राम कनावल.
0.00
0.025
0.025
0.000 0.291
0.291
145/4
2 मूनफत अली पिता जोमा जाति, नायता, निवासी ग्राम पिपल्या.
0.000 0.057
0.057
0.000 0.531
0.531
145/3
3 मुख्त्यार पिता जोमा, जाति, नायता, निवासी ग्राम पिपल्या.
0.000 0.126
0.126
0.00
1.012
1.012
145/2
4 गुल मोहम्मद पिता जोमा नायता, निवासी ग्राम पिपल्या.
0.000 0.334
0.334
1.960
1.960 0.00
योग :
प्र. क्र. 10435- ए-..- 2015-16.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्र. 01 में नागदा- धार - गुजरी मार्ग ( राजमार्ग क्र. 31 ) के निर्माण अन्तर्गत ग्राम पिपल्या, तहसील धार, जिला धार की प्रभावित निजी भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची ( 2 ) में उल्लेखित है. सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.
अतः, भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची ( 2 ) की भूमि की अनुसूची ( 1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है :-
अनुसूची ( 1 )
ग्राम-पिपल्या, तहसील धार, जिला धार
विवरण
अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा ( हेक्टर ) क्र.
असिंचित
कुल (5)
सिचिंत (3)
(4)
(2)
(1)
0.090
0.000
0.090
1 नागदा- धार- गुजरी मार्ग ( राजमार्ग क्र. 31 ) के निर्माण में प्रभावित होने से.
0.090
0.000
0.090
योग :
3409
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 सितम्बर 2016
भाग 1 ]
अनुसूची ( 2)
नागदा- धार - गुजरी मार्ग ( राजमार्ग क्र. 31 ) के निर्माण अन्तर्गत ग्राम पिपल्या, तहसील धार की प्रभावित भूमि का विवरण क्र.
खसरा क्रमांक कृषक का नाम व पिता/ पति का नाम
(3)
(2)
(1)
186/2/2 1 मोहम्मद, आशिक, मोहम्मद, जावेद, मोहम्मद, इरफान पिता शोकतअली , जाति नायता, निवासी ग्राम पिपल्या.
योग :
भूमि का कुल रकबा अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा ( हेक्टेयर में )
असिंचित
सिंचित
असिंचित
कुल सिंचित
(9)
(7) (8)
(5)
कुल (6)
(4)
0.090
0.00
0.090
2.200
0.00
2.200
0.00
0.090
0.090
2.200
0.00
2.200
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, श्रीमन् शुक्ला, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
विभाग प्रमुखों के आदेश
कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ( मंडी निर्वाचन ) , जिला सिंगरौली , मध्यप्रदेश सिंगरौली , दिनांक 8 अगस्त 2016
क्र-मण्डी उप निर्वा. - 2016-17-344.- एतद्वारा सूचित किया जाता है कि कृषि उपज मण्डी समिति, सिंगरौली, जिला सिंगरौली , क्र. 251 के उपनिर्वाचन 2016 में निम्नानुसार हम्माल एवं तुलैया प्रतिनिधि निर्वाचित घोषित किये गये हैं:-
पद जिसके लिये निर्वाचित हुए
निर्वाचित सदस्य का नाम (2)
क्रमांक (1)
पता (4)
(3)
हम्माल एवं तुलैया सदस्य
1
रमेश कुमार साकेत
वार्ड क्र . 40 , टाकीज मोहल्ला, वैढ़न, जिला सिंगरौली ( म.प्र. ) .
शशांक मिश्रा, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ( मण्डी) .
कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, सिवनी, मध्यप्रदेश
सिवनी , दिनांक 22 अगस्त 2016
क्र. 7648 - वित्त - 1-2016.- इस कार्यालय द्वारा समय - समय पर जारी किये गये समस्त आदेशों को अतिक्रमित करते हुये जिले में पदस्थ भारतीय प्रशासनिक सेवा एवं राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के मध्य निम्नानुसार कार्य विभाजन किया जाता है. शेष कार्य विभाजन पूर्वानुसार रहेगा :-
( 1 ) श्री धनराजू एस. , कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी , सिवनी-
(क) राजस्व:
1. मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता 1959 के अन्तर्गत मूल एवं पुनर्विलोकन के प्रकरण [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 सितम्बर 2016
3410
2. मध्यप्रदेश पंचायत राज अधिनियम के अंतर्गत कलेक्टर की अधिकारिता के प्रकरण.
3. राजस्व पुस्तक परिपत्र के अन्तर्गत कलेक्टर की क्षेत्राधिकारिता के प्रकरण.
4. मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 के अन्तर्गत मध्यप्रदेश आदिम जनजातियों का संरक्षण ( वृक्षों में हित ) अधिनियम, 1999 के नियम 2000 के अन्तर्गत कलेक्टर की क्षेत्राधिकारिता के सभी प्रकरण.
5. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम के अन्तर्गत कलेक्टर के क्षेत्राधिकार के सभी प्रकरण.
(ख) दांडिक:
1. दंड प्र.सं. 1973 के अन्तर्गत जिला दण्डाधिकारी की क्षेत्राधिकारिता के सभी प्रकरण.
2. राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 एवं म. प्र. सुरक्षा अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत सभी प्रकरण.
3. आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत प्रकरणों का निराकरण.
4. शस्त्र अधिनियम तथा विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के प्रकरणों में अभियोजन की स्वीकृति से संबंधित जिला दण्डाधिकारी के अधिकारिता के सभी प्रकरण.
5. जिला दण्डाधिकारी की हैसियत से संपूर्ण जिले में- कानून व्यवस्था बनाये रखने का कार्य.
6. मध्यप्रदेश कृषि खातों की अधिकतम सीमा अधिनियम, 1960 के अन्तर्गत सभी प्रकरण.
7. अन्य अधिनियमों के अन्तर्गत कलेक्टर/ जिला दण्डाधिकारी को प्राप्त शक्तियों का प्रयोग.
(ग ) विविध:
1. जिला निर्वाचन अधिकारी केन्द्रीय निर्वाचन/स्थानीय निर्वाचन.
2. अन्य विभागों से संबंधित ऐसे समस्त कार्य जिनमें कलेक्टर की स्वीकृति आवश्यक हो.
02. श्री जे समीर लकरा , मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, सिवनी :
1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत सिवनी/प्रभारी अधिकारी विकास शाखा.
2. पदेन अपर संचालक, शिक्षा/पदेन अपर आयुक्त, आदिवासी विकास .
3. प्रभारी अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग.
4. कलेक्टर की अनुपस्थिति में जिला अधिकारियों को अवकाश स्वीकृति एवं बैठकों की अध्यक्षता करना.
5. कलेक्टर/जिला दण्डाधिकारी द्वारा समय - समय पर सौंपे गये अन्य कार्य.
03. श्री मनोज सरियाम , अति. कलेक्टर एवं अति. जिला दण्डाधिकारी , सिवनी/लखनादौन
(क) राजस्व:
1. मध्यप्रदेश - भू- रा . सं. 1959 के अन्तर्गत सिवनी जिले के सभी अनुभाग के अपील एवं पुनरीक्षण प्रकरण.
2. मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 के अन्तर्गत कलेक्टर द्वारा अंतरित अन्य प्रकरण.
3. मध्यप्रदेश पंचायत एवं ग्राम स्वराज अधिनियम के अन्तर्गत अपर कलेक्टर की क्षेत्राधिकारिता के प्रकरण.
4. कोर्ट फीप स्टाम्प चस्पा की गयी राशि की वापसी के समस्त प्रकरण.
5. मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता की धारा 107 के अन्तर्गत प्रकरण.
6. मध्यप्रदेश पंचायत ग्राम, ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 65 के अन्तर्गत प्रकरण.
7. मध्यप्रदेश भू- राजस्व 1959 की धारा 240, 241 के प्रकरण.
8. गरीबी रेखा सर्वे सूची में नाम दर्ज कराने काटने से संबंधित शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के प्रथम एवं द्वितीय अपील के प्रकरण.
9 . जाति प्रमाण- पत्र लोक सेवा केन्द्र के माध्यम से बनने वाले जाति प्रमाण- पत्र की अपील.
(ख) विविध:
1. विशेष विवाह अधिनियम/हिन्दू विवाह अधिनियम के अन्तर्गत विवाह अधिकारी.
3411
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 सितम्बर 2016
भाग 1 ]
2. भू-अर्जन अधिकारी , सिवनी.
3. प्रभारी अधिकारी- आबकारी शाखा/खनिज शाखा/खाद्य शाखा/लायसेंस शाखा ( गन लायसेंस का नवीनीकरण) .
4. लोकसभा/राज्यसभा/विधानसभा प्रश्नों के लिए नोडल अधिकारी.
5. मान. मुख्यमंत्री जी के भ्रमण से संबंधित तैयारियों के नोडल अधिकारी.
6. मान. मुख्यमंत्री जी के द्वारा की गयी घोषणाओं एवं उनकी पूर्ति के लिये नोडल अधिकारी.
7. मान. मुख्यमंत्री एवं मुख्य सचिव , म. प्र. शासन के मानिट संबंधी बिंदुओं के नोडल अधिकारी .
8. शासन की प्राथमिकता में सम्मिलित PRAGATI के नोडल अधिकारी.
9. सभी अधिकारियों की दौरा डायरियों के अनुमोदन.
10. सभी तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की वेतनवृद्धि, अवकाश स्वीकृत करना.
11. सभी तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की क्रमोन्नति, पदोन्नति समयमान वेतनमान प्रदाय संबंधी कार्यवाही के लिए नोडल अधिकारी.
12. कलेक्टर/जिला दण्डाधिकारी द्वारा समय - समय पर सौंपे गये अन्य कार्य .
03. श्री सतीष कुमार एस. अनुविभागीय अधिकारी/दंडाधिकारी केवलारी :
1. अनुविभागीय अधिकारी एवं अनुविभागीय दण्डाधिकारी , केवलारी
2. लोक परिसर बेदखली अधिनियम केवलारी.
3. सत्कार एवं भाड़ा नियंत्रण अधिकारी केवलारी.
4. भू-अर्जन अधिकारी , सिवनी केवलारी.
5. रजिस्टार, म. प्र. लोक न्यास अधिनियम के अन्तर्गत पंजीयक/लोक न्याय क्षेत्र केवलारी .
प्रभारी अधिकारी :
1. नवाचार एवं पी.पी.पी. मोड की समस्त परियोजनाएं एवं नये प्रस्ताव के नोडल अधिकारी.
2. परियोजना प्रशासक, एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना लखनादौन.
3. परियोजना अधिकारी , एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना, सिवनी.
4. प्रभारी अधिकारी , कालोनी प्रकोष्ट.
5. सचिव, सिवनी टूरिज्म प्रमोशन काउंसिल सिवनी.
6. प्रभारी अधिकारी , लोक सेवा प्रबंधन शाखा/ई. गवर्नेस सोसायटी शाखा.
7. प्रभारी अधिकारी , लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग.
8. कलेक्टर/जिला दण्डाधिकारी द्वारा समय - समय पर सौंपे गये अन्य कार्य.
04. श्री व्ही. पी. द्विवेदी, अनुविभागीय अधिकारी/दंडाधिकारी सिवनी :
1. अनुविभागीय अधिकारी एवं अनुविभागीय दण्डाधिकारी , सिवनी ( सिवनी तहसील )
2. लोक परिसर बेदखली अधिनियम सिवनी ( सिवनी तहसील )
3. सत्कार एवं भाड़ा नियंत्रण अधिकारी , सिवनी ( सिवनी तहसील )
4. भू-अर्जन अधिकारी , सिवनी ( सिवनी तहसील )
5. रजिस्टार, मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम के अन्तर्गत पंजीयक/लोक न्याय क्षेत्र ( सिवनी तहसील ) प्रभारी अधिकारी :
1 जिला सत्कार अधिकारी, जिला-सिवनी.
2. नजूल शाखा/नाजरात शाखा.
3. सहायक अधीक्षक सामान्य शाखा/राजस्व शाखा.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 सितम्बर 2016
3412
4. प्रस्तुतकार, राजस्व मोहर्रिर ( कलेक्टर न्यायालय ) .
5. प्रपत्र एवं लेखन सामग्री शाखा तथा प्रेषक एवं मुद्रण शाखा.
6. प्रभारी परियोजना अधिकारी , जिला शहरी विकास अभिकरण सिवनी.
7. राज्य परिवहन निगम के बस स्टैण्ड की समस्त व्यवस्थाओं के लिये नोडल अधिकारी.
8. कलेक्टर/जिला दण्डाधिकारी द्वारा समय - समय पर सौंपे गये अन्य कार्य.
05. श्री आई. जे. खलखो, अनुविभागीय अधिकारी/दंडाधिकारी सिवनी लखनादौन :
अनुविभागीय अधिकारी एवं अनुविभागीय दण्डाधिकारी, लखनादौन. 1.
मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम के अन्तर्गत पंजीयक/लोक न्यास क्षेत्र लखनादौन. 2.
लोक परिसर बेदखली अधिनियम लखनादौन. 3.
4. सत्कार एवं भाड़ा नियंत्रण अधिकारी , लखनादौन.
5. भू-अर्जन अधिकारी , लखनादौन.
6. कलेक्टर/जिला दण्डाधिकारी द्वारा समय- समय पर सौंपे गये अन्य कार्य.
06. श्री के. सी. परते, अनुविभागीय अधिकारी/दंडाधिकारी बरघाट :
1. अनुविभागीय अधिकारी एवं अनुविभागीय दण्डाधिकारी , बरघाट.
2. लोक परिसर बेदखली अधिनियम, बरघाट.
3. सत्कार एवं भाड़ा नियंत्रण अधिकारी, बरघाट.
4. भू-अर्जन अधिकारी , बरघाट.
5. रजिस्टार, म. प्र. लोक न्यास अधिनियम के अन्तर्गत पंजीयक/लोक न्याय क्षेत्र बरघाट
प्रभारी अधिकारी :
1. सिविल सूट शाखा.
2. जिला जेल/नागरिक सुरक्षा एवं होमगार्ड/ सांख्यिकी शाखा.
3. वित्त/स्थापना शाखा.
4. मुख्य प्रतिलिपिकार शाखा.
5. कर्मचारी कल्याण/अल्प बचत शाखा/आडिट शाखा.
6. सूचना के अधिकार एवं लोक सूचना अधिकारी तथा सिटीजन चार्टर शाखा.
7. कलेक्टर/जिला दण्डाधिकारी द्वारा समय- समय पर सौंपे गये अन्य कार्य.
07. श्री लारेंस केरकट्टा, अनुविभागीय अधिकारी/दंडाधिकारी घंसौर :
1. अनुविभागीय अधिकारी एवं अनुविभागीय दण्डाधिकारी, घंसौर.
2. लोक परिसर बेदखली अधिनियम, घंसौर सत्कार एवं भाड़ा नियंत्रण अधिकारी , घंसोर.
3. भू-अर्जन अधिकारी , घंसौर.
4. रजिस्टार, म . प्र . लोक न्यास अधिनियम के अन्तर्गत पंजीयक/ लोक न्याय क्षेत्र घंसौर
5. कलेक्टर/जिला दण्डाधिकारी द्वारा समय - समय पर सौंपे गये अन्य कार्य.
08 श्री विरेन्द्र सिंह डांगी , अनुविभागीय अधिकारी/दंडाधिकारी कुरई:
1. अनुविभागीय अधिकारी एवं अनुविभागीय दण्डाधिकारी , ( कुरई तहसील )
2. लोक परिसर बेदखली अधिनियम, ( कुरई तहसील ) 3413
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 सितम्बर 2016
भाग 1 ]
3. सत्कार एवं भाड़ा नियंत्रण अधिकारी ( कुरई तहसील )
4. भू-अर्जन अधिकारी , ( कुरई तहसील )
5. रजिस्टार, म . प्र. लोक न्यास अधिनियम के अन्तर्गत पंजीयक/लोक न्याय क्षेत्र कुरई तहसील
6. कलेक्टर/जिला दण्डाधिकारी द्वारा समय - समय पर सौंपे गये अन्य कार्य.
प्रभारी अधिकारी :
उप जिला निर्वाचन अधिकारी , केन्द्रीय निर्वाचन/स्थानीय निर्वाचन. 1.
वरिष्ठ लिपिक शाखा. 2.
3. राजस्व लेखापाल एवं राहत शाखा .
भू- अभिलेख/ वन राजस्व भूमि सीमा विवाद. 4.
विभागीय जांच शाखा . 5.
6. समाधान आन लाइन/जनसुनवाई.
7. मुख्यमंत्री हेल्पलाइन/शिकायत/जनशिकायत निवारण प्रकोष्ठ.
8. मान. मंत्री, सांसद, विधायकगणों/लोकायुक्त संगठन/मानव अधिकार आयोग/अन्य आयोगों से प्राप्त पत्रों का निराकरण.
9. कलेक्टर/जिला दण्डाधिकारी द्वारा समय - समय पर सौंपे गये अन्य कार्य.
निम्नानुसार अधिकारी लिंक अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे:-
द्वितीय लिंक आफीसर (4)
प्रथम लिंक आफीसर
(3)
अधिकारी का नाम (2)
क्र. (1)
श्री व्ही. पी . द्विवेदी
श्री मनोज सरियाम
1
श्री जे . समीर लकरा
श्री मनोज सरियाम
श्री व्ही. पी. द्विवेदी
2
श्री सतीश कुमार एस
श्री विरेन्द्र सिंह डांगी
श्री के. सी. परते
3
श्री सतीश कुमार एस
श्री के. सी. परते
श्री विरेन्द्र सिंह डांगी 4
श्री व्ही. पी . द्विवेदी
श्री के. सी. परते 5
श्री आई. जे. खलखो
श्री लारेंस केरकट्टा
श्री विरेन्द्र सिंह डांगी 6
श्री के. सी. परते
श्री व्ही. पी. द्विवेदी
श्री के. सी. परते
श्री व्ही. पी. द्विवेदी 7
श्री विरेन्द्र सिंह डांगी
नोट. - 1. प्रभारी अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली नस्तियां अपर कलेक्टर के माध्यम से अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत की जावेगी.
2. सर्व अनुविभागीय अधिकारी /दण्डाधिकारी वन व्यवस्थापन तथा वन- राजस्व सीमा विवाद से संबंधित प्रकरण तैयार कर निराकरण हेतु निम्नानुसार प्रेषित करेंगे:-
2.1 सिवनी, कुरई, केवलारी एवं बरघाट के लिये अनुविभागीय अधिकारी , सिवनी .
2.2 लखनादौन , धनोरा , घंसौर एवं छपारा के लिये अनुविभागीय अधिकारी लखनादौन.
3. समाधान ऑन लाइन हेतु प्राप्त शिकायतें सीधे कलेक्टर को प्रस्तुत की जावेगी.
यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.
धनराजू एस. , कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 सितम्बर 2016
3414
कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश
सतना, दिनांक 27 अगस्त 2016
क्र. 2017- बंधक श्रमिक-2016.- बंधक श्रम प्रथा ( समाप्ति ) अधिनियम, 1976 की धारा ( 3 ) के प्रावधान अंतर्गत बंधक श्रमिकों के कल्याण हेतु निम्नांकित अनुसार " जिला स्तरीय सतर्कता समिति, जिला सतना का गठन किया जाता है मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन होने की तिथि से इस समिति का कार्यकाल दो वर्ष का होगा ".
धारा 13 ( 3 )
(क) अध्यक्ष
(ख ) 3 सदस्य राज्य शासन द्वारा नाम नामांकित किए जाने हेतु तय किया गया है.
(ग) 2 सदस्य जो सामाजिक कार्यकर्ता उक्त अनुविभाग के निवासी है.
(घ) 3 सदस्य अनुसूचित जाति एवं जनजाति के हो तथा उक्त अनुविभाग के निवासी हो.
(ङ) 1 जो जिले में वित्तीय और प्रत्यय संस्थाओं का प्रतिनिधित्व करता है .
1 . कलेक्टर, जिला सतना
1 . पुलिस अधीक्षक, सतना
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, सतना.
3. जिला संयोजक, आदिम जाति कल्याण विभाग, सतना 1. श्री राजेन्द्र साहू, भरहुत नगर, सतना.
2. श्री ददोली पाण्डे, डिलौरा , सतना.
1. श्री शंकर प्रजापति, बजरहा टोला सतना
2. श्री केशव कोरी , सिद्धार्थ नगर, सतना.
3. श्री कमलेश चौधरी , रामना टोला सतना.
1. प्रबंधक, लीड बैंक जिला सतना.
क्र. 2017 - बंधक श्रमिक-2016 .- बंधक श्रम प्रथा ( समाप्ति ) अधिनियम, 1976 की धारा ( 3 ) के प्रावधान अंतर्गत बंधक श्रमिकों के कल्याण हेतु निम्नांकित अनुसार " अनुविभागीय स्तरीय सतर्कता समिति, रघुराजनगर, जिला सतना का गठन किया जाता है मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन होने की तिथि से इस समिति का कार्यकाल दो वर्ष का होगा ".
धारा 13 ( 3 )
(क) अध्यक्ष
(ख ) 3 सदस्य राज्य शासन द्वारा नाम नामांकित किये जाने हेतु तय किया गया है.
(ग) 2 सदस्य जो सामाजिक कार्यकर्ता उक्त अनुविभाग के निवासी है.
(घ) 3 सदस्य अनुसूचित जाति एवं जनजाति के हो तथा उक्त अनुविभाग के निवासी हो.
(ङ) 1 अधिकारी जो धारा 10 के अधीन अधिकार प्राप्त हो और अनुविभाग में कार्यरत हो.
(च) 1 जो जिले में वित्तीय और प्रत्यय संस्थाओं का प्रतिनिधित्व करता है.
1. अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व रघुराजनगर, सतना.
1. थाना प्रभारी , रघुराजनगर
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जनपद पंचायत, रघुराजनगर.
3. वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, कृषि अनुविभाग, रघुराजनगर.
1 . श्री रामशिरोमणि जैसवाल, डिलौरा , सतना
2. श्री सन्दर्भ सिंह , सतना.
1. श्री दिलीप समुद्रे , बजरहा टोला, सतना
2. श्री गुलाब चौधरी , ग्राम बगहा, सतना.
3. श्री रोशन कुमार रावत, कोलान बस्ती, सतना.
1. तहसीलदार, रघुराजनगर, सतना.
1. प्रबंधक , केन्द्रीय सहकारी बैंक, सतना.
क्र. 2017 - बंधक श्रमिक- 2016.- बंधक श्रम प्रथा ( समाप्ति ) अधिनियम , 1976 की धारा ( 3 ) के प्रावधान अंतर्गत बंधक श्रमिकों के कल्याण हेतु निम्नांकित अनुसार " अनुविभागीय स्तरीय सतर्कता समिति, नागौद, जिला सतना का गठन किया जाता है मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन होने की तिथि से इस समिति का कार्यकाल दो वर्ष का होगा" .
धारा 13 ( 3 )
(क) अध्यक्ष
(ख) 3 सदस्य राज्य शासन द्वारा नाम नामांकित किये जाने हेतु तय किया गया है .
1. अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व नागौद, सतना.
1. थाना प्रभारी , नागौद.
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जनपद पंचायत, नागौद.
3. वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी , कृषि अनुविभाग, नागौद 3415
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 सितम्बर 2016
भाग 1 ]
(ग) 2 सदस्य जो सामाजिक कार्यकर्ता उक्त अनुविभाग के निवासी है .
(घ) 3 सदस्य अनुसूचित जाति एवं जनजाति के हो तथा उक्त अनुविभाग के निवासी हो.
(ङ) 1 अधिकारी जो धारा 10 के अधीन अधिकार प्राप्त हो और अनुविभाग में कार्यरत हो.
(च) 1 जो जिले में वित्तीय और प्रत्यय संस्थाओं का प्रतिनिधित्व करता है.
1. श्री दादूलाल बागरी वार्ड -2 , हरदुआ नागौद, सतना 2. श्री श्यामसुन्दर अग्रवाल, वार्ड-7 , मेन मार्केट, नागौद.
1. श्रीमती कविता कोल, साकिन बारा पत्थर नागौद, सतना 2. श्री राजकिशोर वर्मा, ग्राम उरदान रहिकवारा नागौद.
3. श्रीमती सावित्री कोल, खेखा टोला नागौद, सतना.
1. तहसीलदार नागौद, सतना.
1. प्रबंधक, केन्द्रीय सहकारी बैंक, शाखा नागौद सतना.
क्र. 2017 - बंधक श्रमिक-2016 .- बंधक श्रम प्रथा ( समाप्ति ) अधिनियम, 1976 की धारा ( 3 ) के प्रावधान अंतर्गत बंधक श्रमिकों के कल्याण हेतु निम्नांकित अनुसार " अनुविभागीय स्तरीय सतर्कता समिति, मैहर , जिला सतना का गठन किया जाता है मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन होने की तिथि से इस समिति का कार्यकाल दो वर्ष का होगा " .
धारा 13 ( 3 )
(क) अध्यक्ष
(ख) 3 सदस्य राज्य शासन द्वारा नाम नामांकित किये जाने हेतु तय किया गया है.
(ग) 2 सदस्य जो सामाजिक कार्यकर्ता उक्त अनुविभाग के निवासी है .
(घ). 3 सदस्य अनुसूचित जाति एवं जनजाति के हो तथा उक्त अनुविभाग के निवासी हो.
(ङ) 1 अधिकारी जो धारा 10 के अधीन अधिकार प्राप्त हो और अनुविभाग में कार्यरत हो.
(च) 1 जो जिले में वित्तीय और प्रत्यय संस्थाओं का प्रतिनिधित्व करता है.
1 . अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व मैहर, सतना.
1. थाना प्रभारी, मैहर.
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जनपद पंचायत , मैहर.
3. वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, कृषि अनुविभाग , मैहर.
1. श्री कमलेश सुहाने, ग्राम सभागंज मैहर
2. श्री अच्छेलाल पटेल , सडेरा मैहर.
1. श्रीमती लक्ष्मीबाई चौधरी , भदनपुर, मैहर.
2. श्री लल्लू सिंह नेताम, ग्राम अमुआ मैहर .
3. श्री नरेश चौधरी , करियापानी , मैहर.
1 . तहसीलदार मैहर, सतना.
1. प्रबंधक, केन्द्रीय सहकारी बैंक, शाखा मैहर सतना.
क्र. 2017 - बंधक श्रमिक-2016 .- बंधक श्रम प्रथा ( समाप्ति ) अधिनियम, 1976 की धारा ( 3 ) के प्रावधान अंतर्गत बंधक श्रमिकों के कल्याण हेतु निम्नांकित अनुसार " अनुविभागीय स्तरीय सतर्कता समिति, अमरपाटन, जिला सतना का गठन किया जाता है मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन होने की तिथि से इस समिति का कार्यकाल दो वर्ष का होगा".
धारा 13 ( 3 )
(क) अध्यक्ष
(ख) 3 सदस्य राज्य शासन द्वारा नाम नामांकित किये जाने हेतु तय किया गया है.
(ग) 2 सदस्य जो सामाजिक कार्यकर्ता उक्त अनुविभाग के निवासी है.
(घ) 3 सदस्य अनुसूचित जाति एवं जनजाति के हो तथा उक्त अनुविभाग के निवासी हो.
1. अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व अमरपाटन, सतना.
1 . थाना प्रभारी , अमरपाटन.
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जनपद पंचायत, अमरपाटन.
3. वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी , कृषि अनुविभाग , अमरपाटन 1. श्री रूपनारायण पटेल, विगौडी अमरपाटन.
2. श्री सुनील अग्रवाल , सुभाष चौक, अमरपाटन.
1. श्रीमती सतनहाई, बजरहा टोला निवासी, अमरपाटन.
2. श्री कुंवारे कोल, उमरहाई मोहल्ला मैहर रोड, अमरपाटन.
3. श्री भगवानदास वंसल बजरहा टोला अमरपाटन [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 सितम्बर 2016
3416
(ङ) 1 अधिकारी जो धारा 10 के अधीन अधिकार प्राप्त हो और अनुविभाग में कार्यरत हो.
(च) 1 जो जिले में वित्तीय और प्रत्यय संस्थाओं का प्रतिनिधित्व 1. करता है.
1. तहसीलदार अमरपाटन, सतना.
प्रबंधक, केन्द्रीय सहकारी बैंक, शाखा अमरपाटन.
क्र. 2017 - बंधक श्रमिक-2016.- बंधक श्रम प्रथा ( समाप्ति) अधिनियम, 1976 की धारा ( 3 ) के प्रावधान अंतर्गत बंधक श्रमिकों के कल्याण हेतु निम्नांकित अनुसार " अनुविभागीय स्तरीय सतर्कता समिति, रामनगर, जिला सतना का गठन किया जाता है मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन होने की तिथि से इस समिति का कार्यकाल दो वर्ष का होगा ".
धारा 13 ( 3 )
(क) अध्यक्ष
(ख ) 3 सदस्य राज्य शासन द्वारा नाम नामांकित किये जाने हेतु तय किया गया है.
(ग) 2 सदस्य जो सामाजिक कार्यकर्ता उक्त अनुविभाग के निवासी है.
(घ) 3 सदस्य अनुसूचित जाति एवं जनजाति के हो तथा उक्त अनुविभाग के निवासी हो.
(ङ) 1 अधिकारी जो धारा 10 के अधीन अधिकार प्राप्त हो और अनुविभाग में कार्यरत हो.
(च) 1 जो जिले में वित्तीय और प्रत्यय संस्थाओं का प्रतिनिधित्व करता है.
1. अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व रामनगर, सतना.
1. थाना प्रभारी , रामनगर .
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जनपद पंचायत, रामनगर.
3. वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी , कृषि अनुविभाग, रामनगर.
1 . श्री दुर्गा साकेत, वार्ड 9 रामनगर.
2. कु. प्रवीण कुमारी कोल, बडवार, रामनगर.
1. श्रीमती संजू कोल, रामनगर.
2. श्री स्वामीदीन साकेत, ग्राम पो. हरदुआ रामनगर 3. श्री सरोज कोरी , ग्रा. सोनारी रामनगर.
1. तहसीलदार रामनगर, सतना.
1. प्रबंधक, केन्द्रीय सहकारी बैंक , शाखा रामनगर.
क्र. 2017 - बंधक श्रमिक-2016 .- बंधक श्रम प्रथा ( समाप्ति ) अधिनियम, 1976 की धारा ( 3 ) के प्रावधान अंतर्गत बंधक श्रमिकों के कल्याण हेतु निम्नांकित अनुसार " अनुविभागीय स्तरीय सतर्कता समिति, रामपुर बघेलान , जिला सतना का गठन किया जाता है मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन होने की तिथि से इस समिति का कार्यकाल दो वर्ष का होगा ".
धारा 13 ( 3 )
(क) अध्यक्ष
(ख ) 3 सदस्य राज्य शासन द्वारा नाम नामांकित किये जाने हेतु तय किया गया है.
(ग) 2 सदस्य जो सामाजिक कार्यकर्ता उक्त अनुविभाग के निवासी है.
3 सदस्य अनुसूचित जाति एवं जनजाति के हो तथा उक्त अनुविभाग के निवासी हो. (घ)
(ङ) 1 अधिकारी जो धारा 10 के अधीन अधिकार प्राप्त हो और अनुविभाग में कार्यरत हो.
(च) 1 जो जिले में वित्तीय और प्रत्यय संस्थाओं का प्रतिनिधित्व करता है .
1 . अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व रामपुर बघेलान, सतना 1. थाना प्रभारी, रामपुर बघेलान .
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, रामपुर बघेलान 3. वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी , कृषि अनुविभाग , रामपुर बघेलान.
1. श्री जीतेन्द्र गुप्ता, साकिन रामपुर बघेलान.
2. श्री पवन गौतम, साकिन रामपुर बघेलान.
1. श्री रामावतार साकेत, साकिन गढवा खुर्द, रामपुर बघेलान 2. श्री रामबहोर प्रसाद, साकिन रघुनाथपुर रामपुर बघेलान 3. श्री रामपाल साकेत, साकिन टिकुरिया रामपुर बघेलान 1. तहसलीदार रामपुर बघेलान, सतना.
1. प्रबंधक, केन्द्रीय सहकारी बैंक, शाखा रामपुर बघेलान .
3417
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 सितम्बर 2016
भाग 1 ]
क्र. 2017 - बंधक श्रमिक-2016 .- बंधक श्रम प्रथा ( समाप्ति ) अधिनियम, 1976 की धारा ( 3 ) के प्रावधान अंतर्गत बंधक श्रमिकों के कल्याण हेतु निम्नांकित अनुसार" अनुविभागीय स्तरीय सतर्कता समिति, मझंगवा , जिला सतना का गठन किया जाता है मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन होने की तिथि से इस समिति का कार्यकाल दो वर्ष का होगा ".
धारा 13 ( 3 )
1 . अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व मझंगवा, सतना (क) अध्यक्ष
1 . थाना प्रभारी , मझंगवा.
(ख) 3 सदस्य राज्य शासन द्वारा नाम नामांकित किये जाने हेतु तय किया गया है.
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जनपद पंचायत, मझंगवा.
3. वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी , कृषि अनुविभाग , मझंगवा
1 . श्री सन्तलाल गुप्ता, मझगवा.
(ग) 2 सदस्य जो सामाजिक कार्यकर्ता उक्त अनुविभाग के निवासी है.
2. श्री बृजमोहन सिह, पिण्ड्रा, मझगवा.
1 . श्री दादूलाल सरल , निवासी मझगवा.
2. श्री फूलचन्द्र मवासी, निवासी बरहा मझगवा.
(घ) 3 सदस्य अनुसूचित जाति एवं जनजाति के हो तथा उक्त अनुविभाग के निवासी हो.
3. श्री हीरालाल मवासी, निवासी पिण्ड्रा मझगवा.
1 . तहसीलदार मझंगवा, सतना.
(ङ) 1 अधिकारी जो धारा 10 के अधीन अधिकार प्राप्त हो और अनुविभाग में कार्यरत हो.
1. प्रबंधक, केन्द्रीय सहकारी बैंक, शाखा मझंगवा.
(च) 1 जो जिले में वित्तीय और प्रत्यय संस्थाओं का प्रतिनिधित्व करता है.
क्र. 2017 - बंधक श्रमिक-2016 .- बंधक श्रम प्रथा ( समाप्ति) अधिनियम, 1976 की धारा ( 3 ) के प्रावधान अंतर्गत बंधक श्रमिकों के कल्याण हेतु निम्नांकित अनुसार " अनुविभागीय स्तरीय सतर्कता समिति, उचेहरा , जिला सतना का गठन किया जाता है मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन होने की तिथि से इस समिति का कार्यकाल दो वर्ष का होगा".
धारा 13 ( 3 )
1 . अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व उचेहरा, सतना (क) अध्यक्ष
1 . थाना प्रभारी, उचेहरा.
(ख) 3 सदस्य राज्य शासन द्वारा नाम नामांकित किये जाने हेतु तय किया गया है .
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, उचेहरा .
3. वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी , कृषि अनुविभाग , उचेहरा.
1. श्री मदनकान्त पाठक, साकिन उचेहरा , तह. उचेहरा.
(ग) 2 सदस्य जो सामाजिक कार्यकर्ता उक्त अनुविभाग के निवासी है .
2. श्री रूप कुमार हरबोल, साकिन उचेहरा, तह. उचेहरा.
1 . श्री दिनेश चौधरी , सा. अमदरी तह. उचेहरा
2. श्री रामखेलावन कोल, सा. रगोली तह. उचेहरा.
(घ) 3 सदस्य अनुसूचित जाति एवं जनजाति के हो तथा उक्त अनुविभाग के निवासी हो.
3. श्रीमती रंचना सिंह, सा. करहीकला, उचेहरा .
1. तहसीलदार उचेहरा, सतना.
(ङ) 1 अधिकारी जो धारा 10 के अधीन अधिकार प्राप्त हो और अनुविभाग में कार्यरत हो .
1. प्रबंधक, केन्द्रीय सहकारी बैंक, शाखा उचेहरा.
(च) 1 जो जिले में वित्तीय और प्रत्यय संस्थाओं का प्रतिनिधित्व करता है .
नरेश पाल, कलेक्टर.
3418
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 सितम्बर 2016
राज्य शासन के आदेश
राजस्व विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल, दिनांक 8 सितम्बर 2016
क्रमांक एफ 12-2-2014- सात शाखा-2 ए.- भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30 ) की धारा 51 की उपधारा ( 1 ) एवं ( 2 ) के साथ पठित धारा 64 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , समस्त वर्तमान जिला न्यायाधीशों ( पदेन) को उनकी अपनी-अपनी क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर, उक्त अधिनियम द्वारा या उसके अधीन सौंपी गई अधिकारिता एवं शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकरण का पीठासीन अधिकारी अधिसूचित करती है तथा ये उक्त अधिनियम की धारा 64 के अधीन उन्हें किए गये निर्देशों या धारा 64 की उपधारा ( 1 ) के द्वितीय परंतुक के अधीन आवेदक द्वारा किये गए आवेदनों को ग्रहण करने तथा विनिश्चय करने की अधिकारिता का भी प्रयोग करेंगे .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, के. के. सिंह, प्रमुख सचिव.
भोपाल , दिनांक 8 सितम्बर 2016
क्रमांक एफ 12-2-2014- सात- शा. 2 ए. - भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( 2013 का 30 ) के अधीन जारी अधिसूचना का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, के. के. सिंह, प्रमुख सचिव.
Bhopal , the 8th September 2016
F - 12-2-2014- VII - Sec.2A. In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1) and ( 2) of Section 51 read with Section 64 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition , Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (No. 30 of 2013) , the State Government , hereby , notifies all present District judges ( ex - officio ) as Presiding Officer for exercising the jurisdiction , powers and authority conferred on it by or under the said Act within their respective territorial jurisdiction and it shall also exercise jurisdiction for entertaining and deciding the references made to it under Section 64 or applications made by the applicant under second proviso to sub -section ( 1 ) of Section 64 of the said Act .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh ,
K. K. SINGH , Principal Secy .
3419
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 सितम्बर 2016
भाग 1 ]
भोपाल, दिनांक 8 सितम्बर 2016
क्रमांक एफ 01-08-2016- सात-6.- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता , 1959 ( 1959 का क्रमांक 20 ) की धारा 13 की उपधारा (2) के प्रतिबंध निहित उपबंध के अनुसरण में इसके द्वारा , यह सूचना दी जाती है कि उक्त धारा की उप धारा ( 1 ) उपधारा ( 2 ) द्वारा , प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में राज्य शासन करकेली को तहसील का दर्जा दिये जाने के संबंध में निम्न अनुसूची के कॉलम ( 5 ) में उल्लेखित किये गये अनुसार वर्तमान तहसील बाधवगढ़ , जिला उमरिया की सीमाओं में परिवर्तन करने , कॉलम ( 2 ) में दर्शाई गई तहसील को कॉलम ( 3 ) में दर्शाये उसके नाम के मुख्यालय से उसकी स्थापना करने तथा उक्त अनुसूची के कॉलम ( 6 ) में उल्लेखित किये अनुसार नवीन तहसील की सीमायें निर्धारित करने का प्रस्ताव करता है.
2. इस प्रस्ताव पर " मध्यप्रदेश राजपत्र " में इस सूचना के प्रकाशित होने की दिनांक से 60 दिन समाप्त होने पर विचार किया जावेगा और इसके संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव उक्त कालावधि समाप्त होने के पूर्व प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग को लिखित में भेजे जा सकेगें :-
सीमायें (6) क्र. (1)
वर्तमान तहसील (4)
परिवर्तन का प्रकार (5)
मुख्यालय (3)
प्रस्तावित तहसील (2)
1
करकेली
करकेली
बाधवगढ़
पूर्व में नौरोजाबाद पश्चिम में तहसील बाधवगढ़ जिला उमरिया एवं शहपुरा जिला डिण्डौरी उत्तर में तहसील बाधवगढ़ एवं मानपुर जिला उमरिया दक्षिण में तहसील शहपुरा जिलाडिण्डौरी .
वर्तमान तहसील बाधवगढ़ में राजस्व निरीक्षक मण्डल करकेली वृत-02 पटवारी हल्का क्रमांक 23 से लगायत 45 तक पटवारी हल्के अपवर्जित होकर प्रस्तावित तहसील करकेली में राजस्व निरीक्षक मण्डल करकेली वृत-02 में कुल पटवारी हल्के 23 होंगे . जिनमें कुल 42 ग्राम होंगे.
सीमायें (6)
परिवर्तन का प्रकार (5)
वर्तमान तहसील (4)
क्र. (1)
मुख्यालय (3)
शेष तहसील (2)
बाधवगढ़
बाधवगढ़
02. बाधवगढ़
पूर्व दिशा में तहसील मानपुर एवं तहसील करकेली पश्चिम में तहसील चंदिया दक्षिण में तहसील शहपुरा जिला डिण्डौरी उत्तर दिशा में तहसीलमानपुर.
वर्तमान तहसील बाधवगढ़ का राजस्व निरीक्षक मण्डल उमरिया वृत-01 के पटवारी हल्का नं० 01 लगायत 22 इस प्रकार कुल 01 राजस्व निरीक्षक मण्डल 22 पटवारी हल्के होंगे . जिनमें 73 ग्राम शेष होंगे.
प्रस्तावित परिवर्तन यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से किया जा रहा है कि क्षेत्र का प्रशासन समुचित एवं प्रभावी रूप से किया जा सके.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
किरण मिश्रा, उपसचिव.
[भाग 1 3420
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 सितम्बर 2016
राज्य शासन के आदेश
राजस्व विभाग
कार्यालय , कलेक्टर, जिला दमोह , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
दमोह, दिनांक 22 जुलाई 2016
प्र. क्र. 07 अ - 82 - वर्ष 2015-16.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने हेतु अधिकृत करता हूँ :-
अनुसूची
धारा 11 की उपधारा
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला
ग्राम/नगर
( 1 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
क्षेत्रफल (हेक्टर में)
तहसील का नाम
(5)
(6) (3)
नईबंदी जलाशय बांध के नीचे (2) पटेरा
(4) 0.44
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन
(1) दमोह
कुसमी
डाउन स्टीम में सडक निर्माण
विभाग , संभाग दमोह.
योग ..0.44
में आने वाली भूमि का अर्जन.
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी उपखण्ड हटा एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग दमोह के कार्यालय में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, श्रीनिवास शर्मा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
पन्ना, दिनांक 12 अगस्त 2016
प्र. क्र. 123- अ- 82- वर्ष 2015-16.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम
जिला तहसील
धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में )
(5)
(4)
(1) पन्ना
(2) पवई
(3) कुडगवां
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पवई.
(6) पटना तालाब योजना अन्तर्गत शेष बाँध एवं नहर निर्माण कार्य हेतु.
निजी भूमि रकबा 1.08 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.00 है.
कुल रकबा 1.08 है.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पवई के कार्यालय में देखा जा सकता है .
3421
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 सितम्बर 2016
भाग 1 ]
प्र. क्र. 122- अ- 82- वर्ष 2015-16.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम
जिला तहसील
धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में )
(6)
(4)
(1) पन्ना
(2) पवई
(3) पटनाकलां
(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पवई.
पटना तालाब योजना अन्तर्गत शेष बाँध एवं नहर निर्माण कार्य हेतु .
निजी भूमि रकबा 1.14 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.00 है. कुल रकबा 1.14 है.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पवई के कार्यालय में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , शिव नारायण सिंह चौहान , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला दतिया, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग दतिया, दिनांक 22 अगस्त 2016
प्र. क्र. 3 - अ- 82-2015-16.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अधिग्रहण पुनर्वास अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन ग्राम
जिला तहसील
धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
अर्जनीय रकबा (हेक्टेयर में ) लगभग
(6)
(4) 2.76
(2) दतिया
(3) निरावल
(1) दतिया
(5) कार्यपालन यंत्री, दतिया, सिंचाई नहर संभाग , दतिया (म. प्र. )
दतिया जिले के अन्तर्गत खर्राघाट सिंचाई योजना की नहर के निर्माण हेतु.
(2 ) भूमि के नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी कलेक्ट्रेट दतिया के कार्यालय में किया जा सकता है.
(3 ) भूमि के नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री, दतिया सिंचाई नहर संभाग दतिया के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मदन कुमार , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
3422
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 सितम्बर 2016
कार्यालय, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा , मध्यप्रदेश एवं पदेन
उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
रीवा, दिनांक 29 अगस्त 2016
क्र. 2063 - प्रशा.- भू-अर्जन-2015 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची में खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूचित खाने के ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ. चूंकि उक्त माइनर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
जिला तहसील
भूमि का वर्णन ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)
(4) (1)
(3)
0.010 सिरमौर
रीवा
मुड़ियारी
(2 )
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, क्योंटी नहर संभाग रीवा ( म. प्र. )
बाणसागर परियोजना की मुड़ियारी माइनर के अंतर्गत आने वाली भूमि के लिये भूमि तथा उस पर स्थित सम्पित्तियों का अर्जन.
भूमिके नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .
क्र. 2065 - प्रशा.- भू- अर्जन- 2015.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची में खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूचित खाने के ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ. चूंकि उक्त माइनर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का वर्णन
ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1)
(2)
(3)
(4)
0.022 रीवा
गभुआनी 125
सिरमौर
(2 )
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री, क्योंटी नहर संभाग रीवा (म. प्र.) .
बाणसागर परियोजना की कटकी माइनर की सब माइनर के अंतर्गत आने वाली भूमि के लिये भूमि तथा उसपर स्थित सम्पित्तियों का अर्जन.
भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .
3423
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 सितम्बर 2016
भाग 1 ]
क्र. 2067- प्रशा.- भू- अर्जन-2015.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची में खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूचित खाने के ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ. चूंकि उक्त माइनर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का वर्णन ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(3)
(4) (1)
(2)
0.270 सिरमौर पटेहरा
रीवा
(
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, क्योंटी नहर संभाग रीवा (म. प्र. ) .
बाणसागर परियोजना की कटकी माइनर की सब माइनर के अंतर्गत आने वाली भूमि के लिये भूमि तथा उसपर स्थित सम्पित्तियों का अर्जन.
2 ) भूमिके नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, के. पी. राही, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला अनूपपुर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग अनूपपुर, दिनांक 29 अगस्त 2016
क्र. दस- भू-अर्जन-2016.- 5149 चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30, सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. म. प्र. शासन, राजस्व विभाग मंत्रालय, भोपाल के आदेश क्र. एफ-16-15- ( 1 ) -2014- सात- शा 2 ए- भोपाल , दिनांक 26 सितम्बर 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )
(4) 14.302
(3) बड़ी तुम्मी
(2) पुष्पराजगढ़
(1) अनूपपुर
0.663 पुष्पराजगढ़ बड़ी तुम्मी
अनूपपुर
14.965
योग
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
भू-अर्जन अधिकारी, जिला अनूपपुर ( म. प्र. ) .
(6) बड़ी तुम्मी स्टोरेज टैंक योजनान्तर्गत बाँध स्पिल चैनल एवं डूब क्षेत्र हेतु.
बड़ी तुम्मी स्टोरेज टैंक योजनान्तर्गत नहर कार्य हेतु.
भू-अर्जन अधिकारी, जिला अनूपपुर ( म . प्र. ) .
भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , अनूपपुर/तहसील/पुष्पराजगढ़ के कार्यालय में निःशुल्क देखे जा सकते है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अजय कुमार शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 सितम्बर 2016
3424
राजस्व विभाग
कार्यालय, कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग पन्ना, दिनांक 12 अगस्त 2016
प्र. क्र. 081 - अ-82-वर्ष 2015-16.- भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 ( 1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय - सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 (2 ) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची की कंडिका क्रमांक (2 ) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है , इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है , अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन . में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- पन्ना
(ख) तहसील- पवई
(ग) ग्राम- पिपरिया तिवारी , प.ह.नं. 11
(घ) क्षेत्रफल-0.26 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
भूमि का प्रकार
कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(3) (1)
(2)
0.04
116
निजी भूमि
0.01
107
निजी भूमि
0.02
106
निजी भूमि
0.01
105
निजी भूमि
0.10
103
निजी भूमि
0.01
102
निजी भूमि 101
निजी भूमि
0.07 0.26
कुल रकबा निजी भूमि
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- हथकुरी तालाब योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.
(3 ) भूमिका नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी , पवई में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शिव नारायण सिंह चौहान, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग ग्वालियर, दिनांक 26 अगस्त 2016
प्र. क्र. 06- अ-82-15-16- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-ग्वालियर
(ख ) तहसील-ग्वालियर
(ग) ग्राम-टिहोली
(घ) क्षेत्रफल-0.199 हेक्टेयर.
सर्वे नम्बर
अर्जित रकबा (हे. में ) (2)
(1)
25/मिन 1 |
0.157
25/मिन 2
26/मिन 1 1
0.042
26/मिन 2
योग .. 0.199
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- हरसी उच्चस्तरीय नहर की आरोली शाखा नहर के आर मायनर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.
(3) भूमि के नक्शे ( प्लॉन ) का निरीक्षण, न्यायालय, भू-अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजय गोयल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
भाग 1 ]
उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , जबलपुर जबलपुर, दिनांक 22 अगस्त 2016
क्र. B -4068-एक-7-3-15- भाग- एक. - मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर की रजिस्ट्री अधिसूचना क्रमांक बी- 5017- एक- 7-3-2015 - भाग- एक, जबलपुर, दिनांक 5 नवम्बर 2015 एवं रजिस्ट्री अधिसूचना क्रमांक बी- 5675- एक-7-3-2015- भाग-एक, जबलपुर , दिनांक 30 दिसम्बर 2015 में आंशिक संशोधन करते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , मुख्यपीठ जबलपुर तथा खण्डपीठ इन्दौर/ ग्वालियर एवं मध्यप्रदेश के अधीनस्थ न्यायालयों में जन्माष्टमी के अवसर पर दिनांक 26 अगस्त 2016 ( शुक्रवार ) के पूर्व घोषित का अवकाश के स्थान पर दिनांक 25 अगस्त 2016 ( गुरुवार ) को अवकाश घोषित किया जाता है.
उक्त परिवर्तित अवकाश के फलस्वरूप उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश मुख्यपीठ, जबलपुर तथा खण्डपीठ इन्दौर/ग्वालियर एवं मध्यप्रदेश के अधीनस्थ न्यायालयों में शुक्रवार दिनांक 26 अगस्त 2016 को कार्य दिवस रहेगा .
माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, मनोहर ममतानी , रजिस्ट्रार जनरल.
जबलपुर, दिनांक 22 अगस्त 2016
क्र. D- 3430-दो-2-53-2009.- श्री महेन्द्र पी . एस. अरोरा, द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, इंदौर को दिनांक 9 से 12 अगस्त 2016 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 13 से 15 अगस्त 2016 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री महेन्द्र पी. एस . अरोरा, द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, इंदौर को इन्दौर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री महेन्द्र पी . एस . अरोरा , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
क्र. D- 3432-दो-2-22-2013.- श्री एच. एन. बाजपेयी , प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , राजगढ़ - ब्यावरा को दिनांक 22 से 30 जुलाई 2016 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए नौ दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के
3425
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 सितम्बर 2016
उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं
पश्चात्में दिनांक 31 जुलाई 2016 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री एच. एन. बाजपेयी, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , राजगढ़ - ब्यावरा को राजगढ़ - ब्यावरा पुनः पदस्थापित किया जाता है.
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री एच. एन. बाजपेयी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
क्र. D-3434-दो-2-32-2014.- श्री आर. के सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मंडला को दिनांक 22 से 28 जुलाई 2016 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए सात दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री आर. के सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , मंडला को मंडला पुनः पदस्थापित किया जाता है .
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. के सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. D-3436-दो- 2-37-2014.- श्री ओम प्रकाश सुनरया, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पन्ना को दिनांक 2 से 6 अगस्त 2016 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 7 अगस्त 2016 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .
अवकाश से लौटने पर श्री ओम प्रकाश सुनरया, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पन्ना को पन्ना पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री ओम प्रकाश सुनरया, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 सितम्बर 2016
क्र. D-3438-दो- 2-17-2012.- श्रीमती एन. व्ही. कौर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , सीहोर को दिनांक 28 से 29 जुलाई 2016 तक, दो दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्रीमती एन. व्ही. कौर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , सीहोर को सीहोर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती एन. व्ही. कौर, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.
क्र. D- 3440-दो- 2-17-12.- श्रीमती एन. व्ही . कौर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीहोर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक 3 (ए) 19-03 - इक्कीस- ब( एक) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12( 1 ) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक 3440- इक्कीस- ब( एक ) , दिनांक 7 दिसम्बर 2007 में दिये गये निर्देशों के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2015 से दिनांक 31 अगस्त 2016 तक, दस माह की अवधि के लिए बारह दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.
जबलपुर, दिनांक 24 अगस्त 2016
क्र. D- 3464-दो- 2-4-2015.- श्रीमती राधा सोनकर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कटनी को दिनांक 10 से 12 अगस्त 2016 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 13
[ भाग 1 एवं 14 अगस्त 2016 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्रीमती राधा सोनकर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , कटनी को कटनी पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती राधा सोनकर, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.
क्र. E- 1825- दो- 2-26-2012.- श्री हरिशंकर वैश्य, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, डिण्डौरी को दिनांक 25 से 29 जुलाई 2016 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए पांच दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
अवकाश से लौटने पर श्री हरिशंकर वैश्य, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, डिण्डौरी को डिण्डौरी पुनः पदस्थापित किया जाता है .
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री हरिशंकर वैश्य , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, यू. एस. दुबे, रजिस्ट्रार,
Jabalpur, the 16th August 2016
No. C - 3298 - III - 6-3-57 - XI .-In exercise of the powers conferred by sub - section (2) of Section 11 of the Code of Criminal Procedure , 1973 ( Act No. 2 of 1974) and in supersession of its Notification No. B- 3214 - III - 6-3-57 -XI , Jabalpur, dated 15th December 2011 , the High Court of Madhya Pradesh hereby appoints the Judicial Magistrate , First Class shown in Column No. (2) of the Table below to be the Presiding Officer of the Court of Special Magistrate established by the Government of Madhya Pradesh for the trial of offences of Railway Property- ( Unlawful possession) Act, 1966 (No. 29 of 1966) and under Section 137 to 147 , 150 to 157 , 159 to 168 , 172 to 176 of the Indian Railways Act , 1989 (Act No. 24 of 1989 ) and for all other penal provisions of this Act in which Judicial Magistrate , First Class 3427
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 सितम्बर 2016
भाग 1 ]
can take cognizance , arising out of territorial Jurisdiction of Railway Lands running through the territories of Revenue District shown in Column No. (4) of the said Table with effects from the date of his assumption of charge of his office namely:----
TABLE
S. No.
Name of Magistrate (2)
Head Quarter
(3)
(1)
Indore 1 Shri Praveen Shivhare , JMFC & XXVIIth CJ - I , Indore .
Local Area (4)
Indore , Dewas , Ujjain , Bhopal , Shajapur , Guna , Ashoknagar, E. N. Khandwa, Burhanpur, Khargone , Sehore, Vidisha, Ratlam , Jhabua, Alirajpur , Mandsaur, Neemuch, Rajgarh , W. N. Mandleshwar .
By order of the High Court , MANOHAR MAMTANI , Registrar General .
जबलपुर, दिनांक 23 अगस्त 2016
क्र. 870-गोपनीय- 2016- दो -3-1-2016 ( भाग- ए ) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , निम्नलिखित व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-1 तथा मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी /अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी को उसी हैसियत में स्थानांतरित कर उनके नाम के समक्ष अंकित स्थान एवं पद पर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है .
दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 12 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , निम्नलिखित व्यवहार न्यायाधीश को उनके नाम के समक्ष स्तम्भ ( 5 ) में अंकित जिले में मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी/ अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त करता है: -
सारणी
क्र.
नाम
कहां से कहां को
(1)
(2)
(3)
(4) 1.
बालाघाट
जबलपुर श्री सुजीत कुमार सिंह
2.
ग्वालियर श्री राम बिलास गुप्ता
अलीराजपुर
पदस्थापना के जिले का नाम
न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी (5)
(6)
बालाघाट
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से.
अलीराजपुर
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से.
टिप्पणी.- ( 1 ) आदेश क्रमांक 849-गोपनीय-2016 , दिनांक 16 अगस्त 2016 , जहां तक इसका संबंध श्री अनुराग द्विवेदी, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 , दमोह के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, दमोह का, दमोह से बालाघाट स्थानान्तरण से है, एतद्वारा निरस्त किया जाता है . वे अपने वर्तमान पद पर कार्य करते रहेंगे.
(2 ) आदेश क्रमांक 849-गोपनीय-2016 , दिनांक 16 अगस्त 2016 , जहां तक इसका संबंध श्री अनिल कुमार पाठक, षष्ठम् व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी , सतना का सतना से अलीराजपुर स्थानान्तरण से है , एतद्वारा निरस्त किया जाता है . वे अपने वर्तमान पद पर कार्य करते रहेंगे.
उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, मनोहर ममतानी , रजिस्ट्रार जनरल.