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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

0

Published 16 September 2016

Type
Ordinary
Gazette no.
38
Part
1
Identifier
in.gazette.madhya.2016-09-16.38.Ordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

मध्यप्रदे श शासन

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सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

भोपाल , शुक्रवार, दिनांक 16 सितम्बर 2016- भाद्र 25, शक 1938

क्रमांक 38]

विषय-सूची

1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश , ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, भाग

(3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं,

भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.

(2) सांख्यिकीय सूचनाएं,

( क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, भाग 4.-

(3 ) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,

(ख) ( 1 ) अध्यादेश , ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम,

(ग) (1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 19 अगस्त 2016

क्र. ई- 5-857- आयएएस- लीव- 5 - एक. ( 1 ) सुश्री आईरिन सिंथिया जे पी. , आयएएस . , कलेक्टर, जिला बुरहानपुर को दिनांक 22 से 27 अगस्त 2016 तक, छह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 20 , 21 एवं 28 अगस्त2016 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान कीजाती है.

(2 ) सुश्री आईरिन सिंथिया जे पी. की अवकाश अवधि में श्री बसंत कुर्रे, अपर कलेक्टर एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, बुरहानपुर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, कलेक्टर, जिला बुरहानपुर का प्रभार सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर सुश्री आईरिन सिंथिया जे पी . को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला बुरहानपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) सुश्री आईरिन सिंथिया जे पी. द्वारा कलेक्टर, जिला बुरहानपुर काकार्यभार ग्रहण करने पर श्री बसंत कुर्रे कलेक्टर, जिला बुरहानपुर के प्रभार से मुक्त होंगे .

(5 ) अवकाशकाल में सुश्री आईरिन सिंथिया जे पी. को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि सुश्री आईरिन सिंथिया जे. पी. अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.

3429

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2016 .

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 सितम्बर 2016

3430

भोपाल, दिनांक 22 अगस्त 2016

क्र. ई- 1-288-2016-5- एक.- नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में दर्शाए भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना (3 ) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से , पदस्थ किया जाता है:-

तालिका

नवीन पदस्थापना

क्र. अधिकारी का नाम तथा वर्तमान पदस्थापना

खाना ( 3 ) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया (4)

(3)

(2)

(1)

1

अध्यक्ष राजस्व मंडल

अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन , ऊर्जा विभाग तथा आनन्द विभाग .

श्री इकबाल सिंह बैंस ( 1985) अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, ऊर्जा विभाग तथा अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री एवं अपर मुख्य सचिव, विमानन विभाग ( अतिरिक्त प्रभार ) .

2

प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन

विशेष आयुक्त ( समन्वय ) मध्यप्रदेश भवन , नई दिल्ली.

श्री आई. सी. पी. केशरी ( 1988 ) , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, ऊर्जा विभाग तथा वि. क. अ. कार्यालय आवासीय आयुक्त, मध्यप्रदेश भवन, नई दिल्ली..

3 श्री मनोज गोविल ( 1991 ) , पदस्थापना हेतु प्रतीक्षारत.

प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश जल निगम.

4

प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री तथा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण तथा विमानन विभाग.

श्री अशोक बर्णवाल ( 1991 ) , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण तथा उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग.

5

प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग.

श्री पंकज अग्रवाल ( 1992) , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश जल निगम.

6 श्री के. सी. गुप्ता ( 1992 ) , वि. क. अ. सह- श्रम आयुक्त, इन्दौर

प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग .

7

प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन,

प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य भंडार गृह निगम.

श्री अरूण कुमार पाण्डे ( 1992 ) , वि.क.अ.- सह- प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश कृषि विपणन बोर्ड- सह - आयुक्त, मण्डी.

3431

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 सितम्बर 2016

भाग 1 ]

(4)

(3)

(2)

(1)

8

प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग.

श्री व्ही . के. बाथम ( 1992 ) , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, संसदीय कार्य विभाग.

कमिश्नर सागर संभाग , सागर

9 डॉ. मनोहर अगनानी ( 1993 ) , आयुक्त, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण तथा सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण तथा विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्धघुमक्कड़ जनजाति कल्याण विभाग तथा वि . क. अ. सह- संचालक, विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्ध-घुमक्कड़ जाति कल्याण (अतिरिक्त प्रभार) .

संभागीय कमिश्नर 10

प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम.

श्री एस. बी. सिंह ( 1993 ) , कमिश्नर, भोपाल संभाग तथा नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद ( अतिरिक्त प्रभार) .

11

प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश कृषि विपणन बोर्ड- सह- आयुक्त मण्डी.

श्री राकेश श्रीवास्तव ( 1993 ) , आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश ग्वालियर तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्यिक कर विभाग .

12 डॉ. पल्लवी जैन गोविल ( 1994) पदस्थापना हेतु प्रतीक्षारत.

आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएं तथा आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन.

13

आयुक्त, अनुसूचित जनजाति कल्याण एवं आयुक्त, अनुसूचित जाति कल्याण.

श्रीमती दीपाली रस्तोगी ( 1994 ) , आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएं तथा आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन तथा पंजीयन महानिरीक्षक एवं अधीक्षक, मुद्रांक तथा पदेन सचिव , वाणिज्यिक कर विभाग ( अतिरिक्त प्रभार) .

14 श्री शिवशेखर शुक्ला ( 1994 ) ,

पंजीयन महानिरीक्षक एवं अधीक्षक, मुद्रांक एवं पदेन सचिव , मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्यिक कर विभाग .

सचिव, मध्यप्रदेश शासन , खनिज साधन विभाग तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश खनिज विकास निगम (अतिरिक्त प्रभार) .

15 श्री अरूण कोचर ( 1994 ) , सचिव, लोकायुक्त

आबकारी आयुक्त मध्यप्रदेश ग्वालियर तथा पदेन सचिव मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्यिक कर विभाग .

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 सितम्बर 2016

3432

(4)

(3)

(2)

(1)

सचिव, लोकायुक्त

16 श्री संजीव कुमार झा ( 1996 ) , आयुक्त, अनुसुचित जाति कल्याण

17

कमिश्नर, भोपाल संभाग तथा नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद ( अतिरिक्त प्रभार) .

श्री अजातशत्रु श्रीवास्तव ( 1996 ) , आयुक्त-सह- संचालक, पुरातत्व एवं संग्रहालय तथा प्रबंध संचालक मध्यप्रदेश राज्य भंडार गृह निगम (अतिरिक्त प्रभार ).

18

अपर आयुक्त ( राजस्व) जबलपुर संभाग.

श्री के. पी. राही ( 1998 ) , अपर आयुक्त ( राजस्व) रीवा संभाग.

19

श्रम आयुक्त, मध्य प्रदेश , इंदौर

श्री शोभित जैन ( 2000 ) , प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश स्टेट को-आपरेटिव्ह डेयरी फेडरेशन लिमिटेड एवं आयुक्त, अनुसूचित जनजाति कल्याण ( अतिरिक्त प्रभार ) .

20

सचिव , मध्यप्रदेश शासन , खनिज साधन विभाग तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश खनिज विकास निगम (अतिरिक्त प्रभार) .

श्री मनोहर लाल दुबे ( 2000 ) , वि. क. अ. सह- सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग , इन्दौर.

संभागीय कमिश्नर 21

वि. क. अ.-सह-सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग , इन्दौर.

श्रीमती रेणु पंत ( 2000 ) , आयुक्त (फील्ड) , नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण , इन्दौर.

अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन

22 श्री एन. पी. डहेरिया ( 2001 ) , अपर आयुक्त ( राजस्व) भोपाल एवं नर्मदापुरम संभाग.

23

अपर आयुक्त ( राजस्व) उज्जैन संभाग, उज्जैन.

डॉ. अशोक कुमार भार्गव ( 2002 ) , अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, परिवहन विभाग तथा प्रबंध संचालक मध्यप्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (अतिरिक्त प्रभार) .

24

अपर आयुक्त (राजस्व) इन्दौर संभाग , इन्दौर.

श्री आनंद कुमार शर्मा ( 2002 ) , अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग.

25

अपर आयुक्त (राजस्व) ग्वालियर संभाग , ग्वालियर.

श्री डी. डी. अग्रवाल ( 2002) , अपर सचिव , मध्यप्रदेश शासन, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग.

26

अपर आयुक्त ( राजस्व)

चंबल संभाग , मुरैना

श्री राजाभैया प्रजापति (2003 ) , अपर सचिव, वन विभाग .

3433

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 सितम्बर 2016

भाग 1 ]

(4)

(3)

(2)

(1)

27

अपर आयुक्त (राजस्व) नर्मदापुरम संभाग होशंगाबाद.

श्री रवीन्द्र कुमार मिश्रा ( 2003 ) , अपर आयुक्त, अनुसुचित जनजाति कल्याण तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य अनुसुचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम ( अतिरिक्त प्रभार ).

28

अपर आयुक्त ( राजस्व) भोपाल संभाग भोपाल.

श्री नरेन्द्र सिंह परमार (2004 ) , उप सचिव, वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग.

29

अपर आयुक्त ( राजस्व) रीवा संभाग रीवा.

श्री मधुकर आग्नेय ( 2004 ) , उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, अनुसुचित जनजाति कल्याण विभाग.

उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन

30 श्री भगत सिंह कुलेश ( 2005) , अपर कलेक्टर, राजगढ़.

उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन

31 श्री सभाजीत यादव ( 2006 ) , उपायुक्त ( राजस्व) , जबलपुर संभाग.

उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन

32 श्री आशकृत तिवारी ( 2006 ) , उपायुक्त, भू- अभिलेख, रीवा.

उप सचिव, म. प्र. शासन

अपर कलेक्टर, भोपाल

33 श्री आशीष भार्गव (2012 ) , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , बैरसिया, जिला भोपाल.

(2) उपरोक्तानुसार श्री पंकज अग्रवाल द्वारा प्रमुख सचिव, जल संसाधन विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री आर. एस. जुलानिया, भाप्रसे ( 1985 ) , वि.क.अ. सह- विकास आयुक्त एवं पदेन अपर मुख्य सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा अपर मुख्य सचिव जल संसाधन विभाग, केवल अपर मुख्य सचिव, जल संसाधन विभाग के प्रभार से मुक्त होंगे.

(3) उपरोक्तानुसार श्री आई. सी. पी. केशरी द्वारा विशेष आयुक्त ( समन्वय ) मध्यप्रदेश भवन, नई दिल्ली का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री आशीष श्रीवास्तव, भाप्रसे ( 1992 ) , वि.क.अ. सह- आवासीय आयुक्त, मध्यप्रदेश भवन , नई दिल्ली तथा विशेष आयुक्त ( समन्वय) मध्यप्रदेश भवन, नई दिल्ली ( अतिरिक्त प्रभार ) , केवल विशेष आयुक्त ( समन्वय ) मध्यप्रदेश भवन, नई दिल्ली ( अतिरिक्त प्रभार ) प्रभार से मुक्त होंगे.

(4) श्री मोहम्मद सुलेमान , भाप्रसे ( 1989 ) , प्रमुख सचिव, वाणिज्य, उद्योग एवं रोजागर विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ आगामी आदेश तक, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग का प्रभार भी सौंपा जाता है.

(5 ) श्री अश्विनी कुमार राय, भाप्रसे ( 1990 ) , प्रमुख सचिव , पशुपालन विभाग तथा मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विकास विभाग (अतिरिक्त प्रभार ) को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ आगामी आदेश तक, प्रबंध संचालक, एमपी स्टेट को-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

(6 ) श्री अशोक शाह, भाप्रसे ( 1990 ) , प्रमुख सचिव, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग तथा प्रबंध संचालक, अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम ( अतिरिक्त प्रभार ) को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ आगामी आदेश तक, प्रमुख सचिव , पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा अल्प संख्यक कल्याण , विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्धघुमक्कड़ जनजाति कल्याण विभाग का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

(7) उपरोक्तानुसार श्री मोहम्मद सुलेमान द्वारा प्रमुख सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री मनीष रस्तोगी, भाप्रसे ( 1994 ) , प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम तथा पदेन सचिव, लोक निर्माण विभाग , विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग केवल विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के प्रभार से मुक्त होंगे.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 सितम्बर 2016

3434

(8 ) उपरोक्तानुसार श्री एस. बी. सिंह द्वारा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री व्ही. एल . कांताराव, भाप्रसे ( 1992 ) , प्रमुख सचिव, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विभाग , वि. क. अ. सह-आयुक्त, उद्योग प्रबंध संचालक, वस्त्र निगम तथा लघु उद्योग निगम ( अतिरिक्त प्रभार ) , केवल प्रबंध संचालक मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम के प्रभार से मुक्त होंगे .

(9 ) श्री अनुपम राजन, भाप्रसे ( 1993 ) , पर्यावरण आयुक्त तथा कार्यपालक संचालक, पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन ( एप्को) तथा आयुक्त, जनसंपर्क का अतिरिक्त प्रभार को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ आगामी आदेश तक आयुक्त- सह -संचालक, पुरातत्व एवं संग्रहालय का प्रभार भी अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

(10 ) श्री फैज अहमद किदवई, भाप्रसे ( 1996 ) , प्रबंध संचालक, मध्य प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ आगामी आदेश तक, आयुक्त खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है .

( 11 ) उपरोक्तानुसार डॉ. मनोहर अगनानी द्वारा कमिश्नर सागर संभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री गुलशन बामरा , भाप्रसे (1997 ) ,कमिश्नर जबलपुर संभाग तथा कमिश्नर सागर संभाग ( अतिरिक्त प्रभार ) केवल कमिश्नर सागर संभाग के कार्यभार से मुक्त होंगे.

(12) श्री के. के. खरे, भाप्रसे ( 1997 ) , प्रमुख राजस्व आयुक्त तथा पदेन सचिव, राजस्व विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ आगामी आदेश तक, नियंत्रक शासकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री का प्रभार सौंपा जाता है .

( 13) श्रीमती उर्मिल मिश्र भाप्रसे ( 1998 ) , आयुक्त पिछड़ा वर्ग कल्याण को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ आगामी आदेश तक, वि.क.अ.- सह- संचालक, विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्धघुमक्कड़ जाति कल्याण का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

(14) उपरोक्तानुसार श्री के. के. खरे, प्रमुख राजस्व आयुक्त तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग द्वारा नियंत्रक शासकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री संजीव सिंह , भाप्रसे ( 2005 ) , संचालक, कौशल विकास तथा नियंत्रक शासकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री तथा संचालक, आपदा प्रबंधन संस्थान (डी. एम. आई. ) का (अतिरिक्त प्रभार ) केवल नियंत्रक शासकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री के कार्यभार से मुक्त होंगे .

( 15 ) श्री संदीप यादव, भाप्रसे ( 2000 ) , आयुक्त- सह - संचालक, नगर एवं ग्राम निवेश को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ आगामी आदेश तक, संचालक विमानन का प्रभार सौंपा जाता है .

भोपाल, दिनांक 23 अगस्त 2916

क्र. ई- 1-288-2016-5- एक. इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 22 अगस्त 2016 द्वारा श्रीमती रेणू पंत, भाप्रसे ( 2000 ) , आयुक्त (फील्ड) नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण , इंदौर को वि. क. अ.-सह-सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग , इंदौर पदस्थ किया है. श्रीमती रेणू पंत , अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ आगामी आदेश तक आयुक्त ( फील्ड) , नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण , इन्दौर का प्रभार अतिरिक्त रूप से संपादित करती रहेंगी.

क्र. ई- 5-907- आयएएस लीव - 5 - एक. ( 1 ) श्री प्रमोद कुमार गुप्ता, आयएएस. , संचालक, तकनीकी शिक्षा तथा पेदन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग तथा अपर सचिव, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग को दिनांक 6 से 12अगस्त 2016, तक सात दिन का लघुकृत अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 13 , 14 एवं 15 अगस्त 2016 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाशकाल में श्री प्रमोद कुमार गुप्ता को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रदाय देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(3 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि प्रमोद कुमार गुप्ता , अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 26 अगस्त 2016

क्र. ई- 5-457- आयएएस- लीव-5 - एक. ( 1 ) श्रीमती कंचन जैन, आयएएस. , महानिदेशक, आरसीव्हीपी नरोन्हा प्रशासन अकादमी , भोपाल तथा पदेन अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, साप्रवि (विधिक एवं सतर्कता प्रकोष्ठ ) को दिनांक 13 से 22 अगस्त 2016 तक, दस दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती कंचन जैन को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न महानिदेशक, आरसीव्हीपी नरोन्हा प्रशासन अकादमी, भोपाल तथा पदेन अपर मुख्य सचिव , मध्यप्रदेश शासन, साप्रवि ( विधिक एवं सतर्कता प्रकोष्ठ ) के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(3 ) अवकाशकाल में श्रीमती कंचन जैन को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती कंचन जैन अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.

3435

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 सितम्बर 2016

भाग 1 ]

भोपाल, दिनांक 27 अगस्त 2016

क्र. ई- 1-293-2016-5- एक. नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में दर्शाए भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना (3 ) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है:-

तालिका

नवीन पदस्थापना

क्र.

अधिकारी का नाम एवं वर्तमान पदस्थापना

खाना (3 ) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया

(4)

(3)

(2)

(1)

सचिव, मध्यप्रदेश शासन.

1 श्री कवीन्द्र कियावत ( 2000 ) , कलेक्टर , उज्जैन.

2

अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन , स्कूल शिक्षा विभाग.

श्री एम. बी. ओझा (2001 ) , कलेक्टर, विदिशा.

3

अपर सचिव म. प्र. शासन श्री मसूद अख्तर ( 2002 ) , कलेक्टर, छतरपुर

संचालक, एड्स तथा पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, विभाग.

4 श्री ज्ञानेश्वर बी. पाटिल ( 2003 ) , कलेक्टर, बैतूल

अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन , उच्च शिक्षा विभाग तथा अतिरिक्त परियोजना संचालक राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान .

5 श्री राजीव चन्द्र दुबे (2003 ) , कलेक्टर, शिवपुरी.

अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, परिवहन विभाग तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम.

6

अपर आयुक्त ( राजस्व) , सागर संभाग, सागर.

श्री प्रमोद कुमार गुप्ता ( 2003 ) , संचालक, तकनीकी शिक्षा तथा पदेन अपर सचिव , मध्यप्रदेश शासन, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग एवं नगरीय विकास एवं आवास विभाग.

7

सचिव, राजस्व मंडल ग्वालियर

श्री अरूण कुमार तोमर (2003 ) , कलेक्टर, अशोक नगर.

कलेक्टर, सिंगरौली

8 श्री एस. एन . एस. चौहान (2003 ) , कलेक्टर, पन्ना.

उप सचिव , मध्यप्रदेश शासन

9 श्री राजीव शर्मा ( 2004) , कलेक्टर, शाजापुर.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 सितम्बर 2016

3436

(4)

(3)

(1)

(2)

10

कलेक्टर, शाजापुर

श्रीमती अलका श्रीवास्तव ( 2004 ) , अपर आयुक्त ( राजस्व ) सागर संभाग सागर.

उप सचिव म. प्र . शासन 11

प्रबंध संचालक, मध्य प्रदेश स्टेट को- आपारेटिव्ह डेयरी फेडरेशन लिमिटेड.

श्रीमती अरूणा गुप्ता ( 2005 ) , कलेक्टर, झाबुआ.

12

कलेक्टर झाबुआ

श्री आशीष सक्सेना (2005 ) , उप प्रशासक, राजधानी परियोजना प्रशासन तथा पदेन उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन , नगरीय विकास एवं आवास विभाग.

13

कलेक्टर, अशोकनगर

श्री बाबूसिंह जामौद (2006 ) , संचालक, लोक शिक्षण

कलेक्टर, विदिशा

14 श्री अनिल सुचारी , (2006 ) उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय .

15

कलेक्टर, उज्जैन

श्री भोंडवे संकेत शान्ताराम ( 2007 ) , कलेक्टर, होशंगाबाद.

16

कलेक्टर, बैतूल

श्री शंशाक मिश्रा (2007) , कलेक्टर, सिंगरौली.

17

कलेक्टर, नरसिंहपुर

डॉ. रामराव भोंसले (2007 ) , मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, सीहोर.

18.

कलेक्टर, शिवपुरी

श्री ओ. पी . श्रीवास्तव ( 2007 ) , उपसविच, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग.

19

कलेक्टर, बुरहानपुर

श्री दीपक सिंह ( 2007 ) , अपर कलेक्टर, इंदौर.

20

कलेक्टर, छतरपुर

श्री रमेश भण्डारी (2007) , उपसचिव, मुख्य सचिव कार्यालय.

21

कलेक्टर, पन्ना

श्रीमती आईरिन सिंथिया जे. पी. ( 2008 ) , कलेक्टर, बुरहानपुर.

22

उप सचिव , मध्यप्रदेश शासन

श्री सिबि चक्रवर्ती एम . ( 2008 ) , कलेक्टर, नरसिंहपुर.

3437

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 सितम्बर 2016

भाग 1 ]

(4)

(3)

(2)

(1)

23

कलेक्टर , होशंगाबाद

श्री अविनाश लवानिया (2009 ) , मेला अधिकारी ( सिंहस्थ मेला) उज्जैन तथा आयुक्त नगरपालिक निगम, उज्जैन ( अतिरिक्त प्रभार ) .

उप सचिव, म . प्र . शासन 24

आयुक्त, नगरपालिक निगम, उज्जैन

श्री आशीष सिंह (2010 ) ,

अपर आयुक्त, नगरपालिक निगम, उज्जैन.

(2) उपरोक्तानुसार श्रीमती अरूणा गुप्ता भाप्रसे ( 2005 ) द्वारा प्रबंध संचालक, मध्य प्रदेश स्टेट को- आपरेटिव्ह डेयरी फेडरेशन लिमिटेड काकार्यभार ग्रहण करने पर श्री अश्विनी कुमार राय , भाप्रसे ( 1990 ) , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पशुपालन विभाग तथा मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विकास विभाग ( अतिरिक्त प्रभार ) तथा प्रबंध संचालक, मध्य प्रदेश स्टेट को- आपरेटिव्ह डेयरी फेडरेशन लिमिटेड केवल प्रबंध संचालक, मध्य प्रदेश स्टेट को - आपरेटिव्ह डेयरी फेडरेशन लिमिटेड के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

(3 ) उपरोक्तानुसार श्री ज्ञानेश्वर बी. पाटिल द्वारा अतिरिक्त परियोजना संचालक, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री अजीत कुमार, भाप्रसे ( 2002 ) , मिशन संचालक, समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन तथा अतिरिक्त परियोजना संचालक, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान तथा संचालक, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण, संचालक, बजट ( अतिरिक्त प्रभार ) केवल अतिरिक्त परियोजना संचालक, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के प्रभार से मुक्त होंगे.

(4 ) उपरोक्तानुसार नंदकुमारम द्वारा कार्यपालक संचालक, राज्य लोक सेवा प्राधिकरण का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री एम. सेलवेन्द्रन भाप्रसे ( 2002 ) , प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रानिक विकास निगम एवं कार्यपालक संचालक, राज्य लोक सेवा प्राधिकरण ( अतिरिक्त प्रभार ) केवल कार्यपालक संचाक, राज्य लोक सेवा प्राधिकरण के प्रभार से मुक्त होंगे .

(5 ) उपरोक्तानुसार श्री मसूद अख्तर द्वारा संचालक, एड्स का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री व्ही किरण गोपाल , भाप्रसे ( 2008 ) , मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्यमिशन एवं संचालक, एड्स ( अतिरिक्त प्रभार ) तथा अपर प्रबंध संचालक, मध्य प्रदेश ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन कार्पोरेशन लिमिटेड ( ट्रायफेक ) ( अतिरिक्त प्रभार ) केवल संचालक एड्स के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

(6 ) श्री नंदकुमारम भाप्रसे ( 2008 ) उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग तथा परियोजना संचालक, विश्व बैंक परियोजना (PICU ) , जल संसाधन विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ आगामी आदेश तक कार्यपालक संचालक, राज्य लोक सेवा प्राधिकरण का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

भोपाल, दिनांक 29 अगस्त 2016

(3) अवकाशकाल में श्री इकबाल सिंह बैंस को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री इकबाल सिंह बैंस अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल , दिनांक 31 अगस्त 2016 क्र. ई-5-481- आयएएस-लीव-5 - एक. ( 1 ) श्री इकबाल सिंह बैंस, आयएएस. , अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन , ऊर्जा विभाग एवं आनंद विभाग को दिनांक 18 से 23 सितम्बर 2016 तक, छह दिन भारत सरकार कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, यू. के. में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने के अनुक्रम में दिनांक 24 से 27 सितम्बर 2016 तक चार दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

क्र. ई- 5-607- आयएएस- लीव- 5 - एक. ( 1 ) श्री के. सी. गुप्ता, आयएएस . , श्रम आयुक्त, मध्यप्रदेश इंदौर को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 16 अगस्त 2016 द्वारा दिनांक 16 से 19 अगस्त 2016 तक चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, एतद्वारा निरस्त किया जाता है .

(2) अवकाश से लौटने पर श्री इकबाल सिंह बैंस को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन , ऊर्जा विभाग एवं आनंद विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 सितम्बर 2016

3438

क्र. ई-5-821 - आयएएस- लीव-5-एक. ( 1 ) श्री एस. सुहेल अली, आयएएस. , आयुक्त, भू- अभिलेख एवं बंदोबस्त, मध्यप्रदेश ग्वालियर को दिनांक 13 से 16 सितम्बर 2016 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 10, 11 , 12 एवं 17, 18 सितम्बर 2016 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री एस. सुहेल अली को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त, भू- अभिलेख एवं बंदोबस्त, मध्यप्रदेश ग्वालियर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3 ) श्री एस. सुहेल अली को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एस. सुहेल अली अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 5 सितम्बर 2016

क्र. ई- 1-193-2016-5- एक. श्री राजेश प्रसाद मिश्रा भाप्रसे ( 1998 ) पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, संस्कृति विभाग तथा आयुक्त- सह - संचालक, संस्कृति को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ आगामी आदेश तक, संचालक, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व का प्रभार सौंपा जाता है.

भोपाल, दिनांक 6 सितम्बर 2016

क्र. ई- 1-300-2016-5- एक.- इस विभाग का समसंख्यक आदेश दिनांक 3 सितम्बर, 2016 , जिसके द्वारा श्री मनोहर लाल दुबे, भा.प्र. से. (2000 ) , सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग तथा प्रबंध संचालक, खनिज विकास निगम को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ आगामी आदेश तक मुख्य कार्यपालन अधिकारी , भोपाल विकास प्राधिकरण का प्रभार भी अतिरिक्त रूप से सौंपा गया है. उक्त आदेश में एतद्वारा आंशिक संशोधन करते हुए " भोपाल विकास प्राधिकरण " के स्थान पर " राज्य आनंद संस्थान " पढ़ा जाये.

क्र. ई-5-850- आयएएस- लीव-5 - एक. ( 1 ) श्री बी. एम . शर्मा, आयएएस. , प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित, भोपाल को दिनांक 13 से 22 अक्टूबर 2016 तक, दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है उक्त अवकाश के साथ दिनांक 12 एवं 23 अक्टूबर 2016 के सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2 ) अवकाश से लौटने पर श्री बी. एम. शर्मा को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(3 ) अवकाशकाल में श्री बी. एम. शर्मा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

[ भाग 1 (4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री बी. एम. शर्मा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई- 5-911- आयएएस- लीव-5- एक. ( 1 ) श्रीमती अनुग्रह पी. आयएएस. , तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत उमरिया को समसंख्यक आदेश दिनांक 8 फरवरी 2016 द्वारा दिनांक 4 फरवरी 2016 से 1 अगस्त 2016 तक एक सौ अस्सी दिन के स्वीकृत प्रसूति अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 2 अगस्त से 30 सितम्बर 2016 तक साठ दिन का चाइल्ड केयर अवकाश स्वीकृत किया जाता है ..

(2 ) अवकाशकाल में श्रीमती अनुग्रह पी . को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था . "

(3 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती अनुग्रह पी. अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.

क्र. ई-5-934- आयएएस- लीव-5- एक. ( 1 ) श्रीमती सुरभि गुप्ता, आयएएस. , मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत छिन्दवाड़ा को दिनांक 19 से 24 सितम्बर 2016 तक छह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती सुरभि गुप्ता को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत छिन्दवाड़ा के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3 ) अवकाशकाल में श्रीमती सुरभि गुप्ता को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती सुरभि गुप्ता अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.

क्र. ई- 5-1029- आयएएस- लीव -5 -एक. ( 1 ) श्री गोपाल दास डाड, अपर मेला अधिकारी , सिंहस्थ उज्जैन को दिनांक 30 अगस्त से 3 सितम्बर 2016 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री गोपाल दास डाड को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर मेला अधिकारी , सिंहस्थ उज्जैन के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री गोपाल दास डाड को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री श्री गोपाल दास डाड अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

3439

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 सितम्बर 2016

भाग 1 ]

क्र. ई- 5-1031- आयएएस- लीव- 5 - एक.- ( 1 ) श्रीमती उर्मिला सुरेन्द्र शुक्ला, आयएएस. , उप सचिव , मध्यप्रदेश शासन, अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग को दिनांक 13 से 19 अक्टूबर 2016 तक सात दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती उर्मिला सुरेन्द्र शुक्ला को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्रीमती उर्मिला सुरेन्द्र शुक्ला को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती उर्मिला सुरेन्द्र शुक्ला अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अॅन्टोनी डिसा, मुख्य सचिव.

भोपाल, दिनांक 28 अगस्त 2016

क्र. एफ 5-20-2015 - एक( 1 ) .- उच्च न्यायालय न्यायाधिपतिगण (सेवा शर्तें ) अधिनियम , 1954 की धारा 13 के अन्तर्गत मध्यप्रदेश के राज्यपाल, जस्टिस श्री डी. के. पालीवाल, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, इन्दौर खण्डपीठ इन्दौर को निम्नांकित विवरण अनुसार अवकाश स्वीकृत करते हैं : -

अभियुक्ति

अवकाश का

प्रकार

(4)

(5) कुल दिन (3)

अ. अवकाश क्र. अवधि (1) (2)

1. दिनांक

अवकाश के पूर्व में 5 पूर्ण वेतन तथा भत्तोंसहित

अवकाश.

13से 17 जून 2016

तथाअवकाश के पश्चात 18जून 2016 के सार्वजनिक अवकाश का

दिनांक 12जून 2016 लाभ उठाने की

अनुमतिसहित.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, के. के. कातिया, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 30 अगस्त 2016

क्र. बी - 1-21-2016-2- एक. श्री कैलाश वानखेड़े, राप्रसे (आर. आर. 96 ) मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत , गुना द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत कर लेख किया कि उनके पिताजी के नाम ग्राम फुली, तहसील नांदुरा, जिला बुलढाना ( महाराष्ट्र ) में 132 हेक्टर कृषि भूमि है. उपरोक्त के आधार पर श्री वानखेड़े, राप्रसे द्वारा गृह जिला इन्दौर के स्थान पर गृह जिला बुलढाना ( महाराष्ट्र ) करने का अनुरोध किया गया है.

(2 ) राज्य शासन परीक्षणोपरान्त एतद्वारा श्री कैलाश वानखेड़े, राप्रसे ( आर. आर. 96 ) मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत , गुना के अनुरोध को स्वीकृत करते हुए वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 17 नवम्बर 1972 के परिप्रेक्ष्य में उनका गृह जिला इंदौर के स्थान पर गृह जिला बुलढाना ( महाराष्ट्र ) परिवर्तित करने की स्वीकृति प्रदान करता है.

(3 ) उपरोक्तानुसार गृह जिला परिवर्तन करने की प्रविष्टि श्री कैलाश वानखेड़े, राप्रसे ( आर. आर. 96 ) मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत , गुना के सेवा अभिलेखों एवं पदक्रम सूची में की जावे.

भोपाल , दिनांक 31 अगस्त 2016

क्र. ई- 5-888- आयएएस- लीव- 5- एक. ( 1 ) श्री कर्मवीर शर्मा, भाप्रसे, आयुक्त, नगर पालिक निगम, रीवा को विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 12 अगस्त 2016 द्वारा दिनांक 16 से 19 अगस्त 2016 तक चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, एतद्वारा निरस्त किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, फजल मोहम्मद, अवर सचिव " कार्मिक".

गृह विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 31 अगस्त 2016

क्र. एफ 1 (ए) 61-2009- ब-2-दो. विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 14 जुलाई 2016 द्वारा स्वीकृत अर्जित अवकाश निरस्त करते हुए, श्री नवल सिंह रघुवंशी, भा.पु.से. , पुलिस उप महानिरीक्षक, (पी.टी.आर.आई. ) पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 26 अगस्त से 3 सितम्बर 2016 तक नौं दिवस अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

(2 ) श्री नवल सिंह रघुवंशी , भा.पु.से. की अवकाश अवधि में उनका कार्य श्री संतोष कोरी , रापुसे, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, (पी.टी.आर.आई. ) पुलिस मुख्यालय, भोपाल द्वारा वर्तमान कार्य के साथ- साथ संपादित किया जायेगा.

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री नवल सिंह रघुवंशी, भा.पु.से. , को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उप महानिरीक्षक (पी.टी.आर.आई. ) पुलिस मुख्यालय , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 सितम्बर 2016

3440

(4) श्री नवल सिंह रघुवंशी , भा.पु.से. , द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे .

(5) अवकाशकाल में श्री नवल सिंह रघुवंशी , भा.पु.से. को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री नवल सिंह रघुवंशी, भा.पु.से. , उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

भोपाल, दिनांक 2 सितम्बर 2016

क्र. एफ 1-57-2016-ब-2- दो. श्री अखिलेश झा , पुलिस अधीक्षक मुख्यालय , इन्दौर को मिड- केरियर ट्रेनिंग प्रोग्राम फेस- 3 ( MCTP ) में सम्मिलित होने के लिए नामांकित किया गया था. उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम दिनांक 8 फरवरी से 4 मार्च 2016 तक एनपीए, हैदराबाद में तथा दि. 5 से 14 मार्च 2016 तक आस्ट्रेलिया में प्रशिक्षण पूर्ण होने के उपरान्त श्री अखिलेश झा , भापुसे, को दि. 15 से 17 मार्च 2016 तक तीन निजी विदेश यात्रा ( Ex - India leave ) की निम्नलिखित शर्तों के साथ कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

(1 ) विदेश में स्वास्थ्य/चिकित्सा आदि पर होने वाला किसी भी प्रकार का व्यय राज्य शासन द्वारा वहन नहीं किया जावेगा.

(2 ) विदेश में शासकीय अथवा किसी निजी संस्था का आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे .

(3) विदेश में कोई Assignment नहीं लेंगे.

(4) स्वीकृत अवकाश में वृद्धि नहीं करेंगे .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, डी. एस. मुकाती , अवर सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल , दिनांक 31 अगस्त 2016

शुद्धि- पत्र

फा. क्र. 17 ( ई ) -83-03 - इक्कीस - ब (एक) -2878-016.-इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 17 ( ई ) 83-03- इक्कीस- ब(एक) -1653-2016, दिनांक 16 मई 2016 में , जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग -एक में दिनांक 27 मई, 2016 को प्रकाशित हुई थी, अनुक्रमांक 81 के सामने कॉलम ( 3 ) और कॉलम ( 4 ) में शब्द " तृतीय " के स्थान पर शब्द " द्वितीय " स्थापित किया जाए.

CORRIGENDUM

F. No. 17 (E) 83-03 - XXI- B ( 1 ) -2878-016 .-In this Department's Notification No. 17 (E ) 83-03 -XXI - B ( 1) - 1653-016 , dated 16th May 2016, which was published in the Madhya Pradesh Gazette , Part - I , on dated 27th May 2016 against serial number 81 in column No. (3) and column (4) for figure " IIIrd " the figure " IInd " shall be substituted .

फा. क्र. 3 (ए) 03-2014- इक्कीस- ब ( एक ) -3117.- राज्यशासन विधि और विधायी कार्य विभाग, मध्यप्रदेश शासन में अतिरिक्त सचिव, विधि के एक पद पर श्री आर. के गुप्ता , सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश को, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, सामान्य प्रशासन विभाग मध्यप्रदेश शासन के परिपत्र क्रमांक सी- 3-12-2011-3- एक, दिनांक 3 सितम्बर 2011 द्वारा निर्धारित एवं उल्लेखित सामान्य शर्तों के अधीन एक वर्ष के लिए संविदा नियुक्ति प्रदान करता है.

इस संबंध में होने वाले व्यय मांग संख्या-29-2052-सचिवालय सामान्य सेवाएं ( 090 ) -सचिवालय योजना- ( 9057 )-विधि और विधायी कार्य विभाग की मद - 11 - वेतन भत्ते की उपमद- 025 - संविदा कर्मचारियों का पारिश्रमिक के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में विकलनीय होगा.

फा.क्र. 2016-3005-इक्कीस- ब( दो ).- राज्य शासन द्वारा इस विभाग के आदेश दिनांक 10 जून 2016 द्वारा दिनांक 31 जुलाई 2016 तक नियुक्त श्रीमती पृथा मोइत्रा उप विधि अधिकारी/ उप शासकीय अधिवक्ता इन्दौर को व्यक्तिगत कारणों से आगे शासन की सेवा करने की इच्छुक न होने के कारण उनके द्वारा प्रस्तुत त्याग पत्र दिनांक 1 जून 2016 को दिनांक 11 जून 2016 से स्वीकृत किया जाता है .

फा. क्र. 1-6-89-इक्कीस- ब( एक) -2795-2016 .- स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 ( 1985 का 61 ) की धारा 36 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति की सहमति से , एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना फा. क्र. 1-6-89-इक्कीस-अ ( एक ) , दिनांक 3 अप्रैल, 1998 में, जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग -1 में दिनांक 17 अप्रैल 1998 को प्रकाशित हुई थी, निम्नलिखित और संशोधन करता है, अर्थात्:-

3441

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 सितम्बर 2016

भाग 1 ]

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, अनुसूची में, अनुक्रमांक 1 , 4 , 7 -ख, 15, 16, 25, 35 तथा 39 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:-

सारणी

न्यायाधीश का नाम तथा पदनाम (2)

अनुक्रमांक (1)

1.

श्री संतोष प्रसाद शुक्ला, पंचम अपर सत्र न्यायाधीश , इन्दौर .

4.

श्री रामजी गुप्ता, द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, रीवा. 7-ख . श्री शशेन्द्र सिंह ठाकुर अपर सत्र न्यायाधीश,

गरोठ (मंदसौर) .

15.

श्री बी . एस . भदौरिया विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) अधिनियम, सीहोर.

16.

डॉ. सुभाष कुमार जैन, विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण ) अधिनियम, टीकमगढ़ 25.

श्री रमेश कुमार श्रीवास्तव , द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, मुरैना.

35. श्री प्रेम कुमार सिन्हा, विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण ) अधिनियम , नरसिंहपुर.

39.

श्री गोपाल श्रीवास्तव विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण ) अधिनियम, सतना.

स्थानीय क्षेत्र/सेशन खण्ड विशेष न्यायालय

(4)

(3)

इन्दौर

इन्दौर

रीवा

रीवा

गरोठ ( मंदसौर) तहसील गरोठ तथा भानपुरा के स्थानीय क्षेत्र तथा इन क्षेत्रों के विचारण के लिये लंबित मामले.

सीहोर

सीहोर

टीकमगढ़

टीकमगढ़

मुरैना

मुरैना

नरसिंहपुर

नरसिंहपुर

सतना

सतना

यह संशोधन उस तारीख से प्रवृत्त होगा जिसको कि इस अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट न्यायाधीश उक्त न्यायालय में अपने पद का कार्यभार ग्रहण करें .

F. No. 1-6-89 - XXI - B ( 1 ) 2795-2016 .-In exercise of the powers conferred by sub - section (2) of Section 36 of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act , 1985 (No. 61 of 1985) , the State Government , with the concurrence of the Chief Justice of the High Court of Madhya Pradesh , hereby , makes the following further amendments in this Department's Notification No. F. 1-6-89 - XXI - A ( 1 ) , dated 3rd April 1998 , which was published in the Madhya Pradesh Gazette, Part 1 dated the 17th April 1998 , namely :-

AMENDMENTS

In the said notification , in the Schedule , for serial numbers 1 , 4 , 7 -B , 15, 16, 25, 35 and 39 and entries relating thereto, the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted namely:-

S.No.

Name and designation ofthe Judge

(2)

(1)

1.

Vth Additional Session Judge , Indore . Shri Santosh Prasad Shukla , Special Court

Local area Session Divisions

(4)

(3)

Indore

Indore [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 सितम्बर 2016

3442

(4)

(3)

(2)

(1)

Rewa

Rewa

4.

Shri Ramji Gupta , IInd Additional Session Judge , Rewa

Garoth (Mandsaur)

7-B .

Local Area of Tehsil Garoth and Bhanpura and pending cases for trials in these areas .

Shri Shashendra Singh Thakur Additional Session Judge , Garoth (Mandsaur)

Sehore

Sehore

15.

Shri B. S. Bhadoria , Special Judge Scheduled Castes , Schedule Tribes (Prevention of Atrocities ) Act , Sehore .

Tikamgarh

Tikamgarh

16.

Dr. Subhash Kumar Jain Special Judge Scheduled Castes , Schedule Tribes (Prevention of Atrocities ) Act , Tikamgarh .

Morena

Morena

25.

Shri Ramesh Kumar Shrivastava , IInd Additional Session Judge , Morena.

Narsinghpur

Narsinghpur

35.

Shri Prem Kumar Sinha , Special Judge Scheduled Castes , Schedule Tribes (Prevention of Atrocities ) Act , Narsinghpur .

Satna

Satna

39.

Shri Gopal Shrivastava , Special Judge Scheduled Castes , Schedule Tribes (Prevention of Atrocities ) Act , Satna .

This amendment shall come into force from the date on which the Judge as specified in this notification assumes the charge of his office in the said Court .

फा. क्र. 1-5-96-( इक्कीस ) ब ( एक ) -2868-2016.- भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 ( 1988 का सं. 49 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, और इस विभाग की अधिसूचना फा. क्र.1-5-96-( इक्कीस) ब ( एक ) -2051-2016 दिनांक 6 जून 2016 को आंशिक अतिष्ठित करते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से, एतद्वारा, नीचे दी गई सारणी के कालम (2 ) में विनिर्दिष्ट अतिरिक्त सेशन न्यायाधीशों को सारणी के कॉलम ( 3 ) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट मुख्यालय के लिए सारणी के कालम (4 ) में समाविष्ट क्षेत्रों के लिए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम , 1988 की धारा 3 उपधारा ( 1 ) खण्ड ( क ) तथा ( ख ) में विनिर्दिष्ट अपराधों के संबंध में तथा दिल्ली पुलिस तथा केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 ( 1946 का सं. 25 ) के अधीन, अन्वेषण किये गये अन्य समस्त अपराधों के संबंध में मामलों के विचारण के लिये विशेष न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करता है.

सारणी

मुख्यालय

न्यायाधीश का नाम

अनुक्रमांक

विशेष न्यायालय का क्षेत्राधिकार (4)

(3)

(2)

इन्दौर

(1) "1.

इन्दौर, धार, रतलाम, झाबुआ, मंदसौर, मण्डलेश्वर, उज्जैन, देवास, शाजापुर , खण्डवा, नीमच, बड़वानी, अलीराजपुर तथा बुरहानपुर. ".

श्री बलराज कुमार पलोदा, चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश, इन्दौर.

F.No. 1-5-96 -XXI - B (One ) -2868-2016.-In exercise of the powers conferred by sub - section (1 ) Section 3 of the Prevention of Corruption Act , 1988 (No. 49 of 1988 ) , and in partial supersession of this Department's Notification F. No. - 1-5-96- XXI - B ( one ) -2051-2016 , dated 6th June, 2016 , the State Government in consultation with the High Court of Madhya Pradesh , hereby appoints the additional Sessions Judges specified in column (2 ) of the Table below to be the special Judge with the head quarter specified in the corresponding entry in column (3 ) thereof for the areas 3443

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 सितम्बर 2016

भाग 1 ]

comprising in column (4 ) thereof to try the cases relating to the offences specified in clauses (a) and (b) of sub- sction ( 1 ) of Section 3 of the said Act and all other offences investigated under the Delhi Special Police Establishment Act , 1946 (No. 25 of 1946) by the Delhi Police and Central Bureau of Investigation, namely :-

TABLE

Jurisdiction of Special Court

Head Quarter

Name of Judge

No.,

(3)

(2)

Indore (1) "1.

Shri Baljraj Kumar Paloda , IVth Additional Sessions Judge , Indore

(4)

Indore , Dhar , Ratlam , Jhabua , Mandsaur , Mandleshwar , Ujjain , Dewas , Shajapur , Khandwa , Neemuch , Badwani , Alirajpur and Burhanpur . "

फा. क्र. 17( ई ) 43-2009- इक्कीस- ब ( एक) -2723-2016.- ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 ( 2009 का 4 ) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश , उच्च न्यायालय के परामर्श से, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 17 (ई ) 43-2009-2251 - इक्कीस- ब( एक) -13 , दिनांक 10 मई 2013 में निम्नलिखित और संशोधन करता है , अर्थात्:-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 1 , 11 , 20, 32 , 40, 44, 46, 50, 53 , 55, 56 , 58 , 71 , 73 एवं 82 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:-

सारणी

न्यायाधिकारी का नाम

अनुक्रमांक

पदस्थापना का स्थल

(3)

(2)

(1)

अलीराजपुर " 1 . श्री लक्ष्मण डोडवे, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-दो.

भिण्ड 11. श्री संजय गोयल , प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -1 के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश.

दमोह 20. श्री अनुराग द्विवेदी, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -1 के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश .

ग्वालियर 32. श्री अवधेश कुमार श्रीवास्तव व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -1 के पंचम अतिरिक्त न्यायाधीश .

झाबुआ 40. श्री देवदत्त प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग- दो.

मंदसौर 44. श्री अखिलेश कुमार धाकड़, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -1 के प्रथम अतिरिक्त जिला न्यायाधीश.

सिविल जिले का नाम

ग्राम न्यायालय के मुख्यालय का नाम मध्यवर्ती स्तर की पंचायत के लिए ग्राम न्यायालय का नाम

(6)

(5)

(4)

अलीराजपुर

अलीराजपुर

अलीराजपुर

भिण्ड

भिण्ड

भिण्ड

दमोह

दमोह

दमोह

ग्वालियर

ग्वालियर

ग्वालियर

झाबुआ

झाबुआ

झाबुआ

मंदसौर

मंदसौर

मंदसौर [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 सितम्बर 2016

3444

(3)

(2)

(1)

46.

मुरैना श्री साबिर अहमद खान, व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -1 के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश .

नीमच 50. श्री तनवीर अहमद खान, तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 .

रायसेन 53. श्री मोहम्मद अरशद, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 .

ब्यावरा 55. श्री अजयनील करोठिया, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 .

रतलाम 56. श्री राकेश जमरा, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -1 .

रीवा 58. श्री संजय कुमार शाही, तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 .

आगर 71. श्री कृष्णपाल सिंह प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -2 के अतिरिक्त न्यायाधीश.

73.

शिवपुरी श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा (सीनि. ) द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -1 .

उमरिया 82. श्री लोकेन्द्र सिंह द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -2 .

(6)

(5)

(4)

मुरैना

मुरैना मुरैना

नीमच

नीमच

नीमच

रायसेन

रायसेन

रायसेन

1. ब्यावरा

1. ब्यावरा राजगढ़

2. राजगढ़

2. राजगढ़ .

रतलाम

रतलाम

रतलाम

रीवा

रीवा

रीवा

आगर

आगर

शाजापुर

शिवपुरी

शिवपुरी शिवपुरी

उमरिया.".

उमरिया

उमरिया

F. No. 17 (E)43-2009 - XXI - B ( 1 ) -2723-2016 . In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Gram Nyayalayas Act , 2008 (No. 4 of 2009) , the State Government, in consultation with the High Court of Madhya Pradesh , hereby makes the following further amendments in this Department's Notification F. No. 17 (E) 43-2009- XXI- B ( 1)-2251-13 , dated 10th May 2013 , namely:-

AMENDMENT

In the said Notification, in the Table , for serial numbers 1 , 11 , 20 , 32, 40, 44, 46, 50, 53, 55, 56, 58 , 71 , 73 and 82 and entries relating thereto , the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted , namely :-

S.No. Name of Nyayadhikari

Place of Posting

(3)

(2)

(1)

Alirajpur " 1. Shri Laxman Dodwe , IInd Civil Judge , Class - II .

Bhind 11. Shri Sanjay Goyal , Ist Additional Judge to Ist Civil Judge- I .

TABLE

Name of Civil District

Name of Gram Nyayalaya for Panchayat at Intermediate level

Name of Headquarter ofGram Nyayalaya (6) (4)

(5)

Alirajpur

Alirajpur Alirajpur

Bhind

Bhind

Bhind 3445

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 सितम्बर 2016

भाग 1 ]

(3)

(2)

(1)

Damoh 20. Shri Anurag Dwivedi , Ist Additional Judge to Ist Civil Judge Class - I .

Gwalior 32. Shri Awdesh Kumar Shrivastava , Vth Additional Judge to CivilJudge Class - I .

Jhabua 40. Shri Devdutt , IstCivil Judge Class - 2 .

Mandsaur 44. Shri Akhilesh Kumar Dhakad Ist Additional District Judge to Ist Civil Judge Class - I .

Morena 46. Shri Sabir Ahmad Khan , IInd Additional Judge to Civil Judge Class - I .

Neemuch 50 Shri Tanveer Ahmad Khan , IIIrd Civil Judge Class - I .

Raisen 53. Shri Mohammad Arshad , IInd Civil Judge Class - I .

Biaora 55. Shri Ajayneel Karothia IstCivil Judge Class - I .

Ratlam 56. Hri Rakesh Jamra , IInd Civil Judge Class - I .

Rewa 58. Shri Sanjay Kumar Shahi , IIIrd Civil Judge Class - I .

Agar 71. Shri Krishnapal Singh , Additional Judge to Ist Civil Judge Class - II .

Shivpuri 73. Shri Rajendra Kumar Sharma (Sr. ) IInd, Civil Judge Class - I .

Umaria 82. Shri Lokendra Singh IInd, Civil Judge Class - II .

(6) (4)

(5)

Damoh

Damoh

Damoh

Gwalior

Gwalior

Gwalior

Jhabua

Jhabua

Jhabua

Mandsaur

Mandsaur

Mandsaur

Morena

Morena

Morena

Neemuch

Neemuch

Neemuch

Raisen

Raisen

Raisen

Rajgarh

1.Biaora 2. Rajgarh

1. .Biaora 2. Rajgarh

Ratlam Ratlam

Ratlam

Rewa Rewa

Rewa

Agar

Agar

Shajapur

Shivpuri

Shivpuri

Shivpuri

Umaria ."

Umaria

Umaria

भोपाल, दिनांक 1 सितम्बर 2016

फा. क्र. 3 ( बी) -2-2014 - इक्कीस- ब ( एक) . ( प्रतिक्षा सूची मेरिट क्र. 03 ) राज्य शासन, श्री यश कुमार सिंह पिता श्री रविन्द्र सिंह को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में एतद्वारा , नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला भोपाल ( मध्यप्रदेश ) है. उसकी जन्मतिथि 15 जुलाई 1987 है.

3446

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 सितम्बर 2016

शुद्धि-पत्र

फा. क्र. 1-6-89-इक्कीस ब( एक) -2650-016 .- राज्य शासन, इस विभाग की संमसंख्यक अधिसूचना फा. क्र. 1-6-89- इक्कीस- ब( एक ) -1400, 1441-016, दिनांक 3 मई 2016 में, जो कि मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग- एक, दिनांक 20 मई, 2016 को प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित शुद्धि- पत्र जारी करता है , अर्थात्:-

अधिसूचना की सारणी के कॉलम (4 ) में अनुक्रमांक 7 - ब के सामने , शब्द " तहसील गरोठ तथा भनपुरा के स्थानीय क्षेत्र तथा इन क्षेत्रों के विचारण के लिए लंबित मामले " के स्थान पर , शब्द " तहसील गरोठ तथा भानपुरा के स्थानीय क्षेत्र तथा इन क्षेत्रों के विचारण के लिए लंबित मामले " स्थापित किए जाएं.

CORRIGENDUM

F. No. 1-6-89 -XXI - B ( 1 ) -2650-016.- The State Government , hereby issue the following , Corrigendum in respect of this department's Notification 1-6-89 - XXI- B(1)-1440, 1441-016 , dated 3rd May 2016 , which was published in the Madhya Pradesh Gazette , Part I , dated 20th May 2016, namely :-

In the said notification , in the Schedule , in column No. (4) , against serial Number 7 -B , for the words "Garoth Mandsaur " the words " Local area of Tehsil Garoth and Bhanpura and pending cases for trials in these areas " shall be substituted.

फा. क्र. 3245-2016- इक्कीस- ब( एक ).- राज्य शासन, श्री रविन्द्र प्रताप सिंह चुण्डावत, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, उज्जैन की सेवाएं, मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग, भोपाल में उपसचिव के पद पर, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करने हेतु, उनके द्वारा उक्त पद का कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक, एतद्वारा, म. प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग को सौंपता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, विरेन्दर सिंह , प्रमुख सचिव.

राजस्व विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 17 अगस्त 2016

क्र. 1570-1833-2016- सात-2 ए. - राज्य शासन , एतद्वारा , मध्यप्रदेश , भू- राजस्व संहिता की धारा 17 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत श्री रविशंकर पटले, संयुक्त कलेक्टर, होशंगाबाद को जिले में अपर कलेक्टर की शक्तियां प्रदत्त करता है . श्री पटेल, संयुक्त कलेक्टर, होशंगाबाद को उनकी होशंगाबाद जिले में पदस्थापना अवधि अथवा अपर कलेक्टर की पदस्थापना होने तक यह अधिसूचना प्रभावशील रहेगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एन. पी. अहिरवार , अवर सचिव.

मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 29 अगस्त 2016

क्र. एफ 3-13-2010- छत्तीस.-विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 4-4-2016 द्वारा श्री ओ. पी . सक्सेना, संयुक्त संचालक, मत्स्योद्योग , भोपाल को संचालक मत्स्योद्योग के समकक्ष पद पर पुनरीक्षित वेतन बैड रुपये 37,400-67000+ग्रेड पे 8900 में स्थानापन्न रूप से पदोन्नत करते हुये उन्हें अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक प्रतिनियुक्ति पर मुख्य महाप्रबंधक, म. प्र. मत्स्य महासंघ ( सहकारी ) मर्यादित , भोपाल के पद पर पदस्थ किया गया था.

(2 ) राज्य शासन, एतद्वारा , श्री ओ . पी. सक्सेना, संचालक, मत्स्योद्योग के समकक्ष प्रतिनियुक्ति के पद मुख्य महाप्रबंधक, म. प्र. मत्स्य महासंघ सहकारी मर्यादित, भोपाल से उनकी सेवाएं वापस लेते हुए, संचालक, मत्स्योद्योग , म. प्र. भोपाल के पद पर आगामी आदेश तक तत्काल प्रभाव से पदस्थ करता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, कलिस्ता कुजूर , अवर सचिव.

योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 29 अगस्त 2016

क्र. 10-46-2016-तेईस - योआसां . योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के आदेश क्रमांक एफ 10-46-2011- तेईस- योआसां. , दिनांक 5 जुलाई 2011 द्वारा , श्री बाबूलाल जैन, जिला उज्जैन को उपाध्यक्ष , राज्य योजना आयोग के पद पर नियुक्त गया था. उनके द्वारा प्रस्तुत त्यागपत्र, राज्य शासन , एतद्वारा, तत्काल प्रभाव से स्वीकृत किया जाता है.

क्र. एफ. - 10-46-2016-तेईस- योआसां.- राज्य शासन, उपाध्यक्ष, राज्य योजना आयोग के पद पर श्री चैतन्य कुमार काश्यप, जिला रतलाम को आगामी दो वर्ष के लिये कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शकीला अख्तर , अवर सचिव.

3447

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 सितम्बर 2016

भाग 1 ]

नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

सूचना

भोपाल , दिनांक 1 सितम्बर 2016

क्र. एफ- 3-207-2012- बत्तीस. मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973. ( क्रमांक 23 सन् 1973 ) की धारा 19 की उपधारा (4 ) के अधीन एतद्वारा सूचना दी जाती है. राज्य सरकार द्वारा बाधवगढ़ निवेश क्षेत्र के लिये विकास योजना 2031 , मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19 ( 1 ) में अनुमोदित की गई है तथा योजना की प्रति का निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण किया जा सकेगा , अर्थात् : -

(1 ) आयुक्त, शहडोल संभाग , शहडोल , म. प्र.

(2) आयुक्त-सह- संचालक , नगर तथा ग्राम निवेश , भोपाल, म. प्र.

(3 ) कलेक्टर, जिला उमरिया, म. प्र.

(4 ) उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय , शहडोल, म. प्र.

2. यह विकास योजना मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19 की उपधारा ( 5 ) के प्रावधान अनुसार राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तित होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सी. के. साधव, उपसचिव.

भोपाल , दिनांक 1 सितम्बर 2016

क्र. एफ-3-9-2014- बत्तीस. भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण नगरीय विकास एवं आवास विभाग की सूचना क्रमांक एफ- 3-9-2014- बत्तीस , दिनांक 1 सितम्बर 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सी. के. साधव, उपसचिव.

NOTICE

Bhopal , the 1st September 2016 No. F-3-9-2014- XXXII . Notice under Section 19 (4) of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam , 1973 is hereby given that the State Government has approved the Development Plan for , Bandhavgarh, 2031 (Planning Area ) under sub - section (1) of Section 19 of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam , 1973 (No. 23 of 1973 ) and a copy of the said plan may be inspected at the following offices during office hours , namely :-

(1) Commissioner , Shahdol Division, Shahdol , M.P. (2) Commissioner - cum - Director , Town & Country Planning , Bhopal , M.P.

(3) Collector, District Umaria , M.P.

(4) Dy . Director , Town & Country Planning Distt . Office Shahdol , M.P.

2. The said development plan shall come into operation with effect from of publication of this notice inM.P. Gazettee under section 19(5) of M.P. Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam , 1973 .

By order and in the name of the Governor ofMadhya Pradesh , C. K. SADHAV , Dy . Secy .

सूचना

भोपाल, दिनांक 3 सितम्बर 2016

क्र. एफ- 3-135-2011- बत्तीस. मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 ( क्रमांक 23 सन् 1973 ) की धारा 19 की उपधारा ( 4 ) के अधीन एतद्वारा सूचना दी जाती है. कि राज्य सरकार द्वारा भेड़ाघाट निवेश क्षेत्र के लिये विकास योजना 2021 , मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा . 19 ( 2 ) में अनुमोदित की गई है तथा योजना की प्रति निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण किया जा सकेगा :-

( 1 ) कलेक्टर, जिला जबलपुर, म. प्र.

(2 ) संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, जबलपुर, म. प्र.

(3 ) मुख्य नगरपालिका अधिकारी , नगर पंचायत, भेड़ाघाट, म. प्र.

2. यह विकास योजना मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19 की उपधारा ( 5 ) के प्रावधान अनुसार राजपत्र के प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तित होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सी. के. साधव, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 3 सितम्बर 2016

क्र. एफ- 3-135-2011- बत्तीस. भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण नगरीय विकास एवं आवास विभाग की सूचना क्रमांक एफ-3-135-2011- बत्तीस, दिनांक 3 सितम्बर 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सी. के. साधव , उपसचिव.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 सितम्बर 2016

3448

NOTICE

Bhopal , the 3rd September 2016 No. F -3-135-2011 - XXXII . Notice under section 19(4) of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam , 1973 is hereby given that the State Government has approved the Development Plan for , Bhedaghat Planning Area under sub - section (2) of 19 of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973) and a copy of the said plan may be inspected at the following offices during office hours , namely :-

(1) Collector , Jabalpur , Distt . Jabalpur , M.P. (2) Joint Director , Town & Country Planning , Distt. office Jabalpur , M.P.

(3) Chief Municipal Officer , Nagar Panchayat , Bhedaghat, M.P.

2.The said development plan shall come into operation with effect from the date of publication of this notice in Madhya Pradesh Gazette under section 19 (5 ) of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam , 1973.

By order and in the name of the Governor ofMadhya Pradesh , C. K. SADHAV , Dy . Secy .

भोपाल , दिनांक 6 सितम्बर 2016

शुद्धि-पत्र

क्र. एफ- 3-128- बत्तीस-2010 .- विभागीय समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 1 दिसम्बर 2012 द्वारा मध्यप्रदेश, नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 13 ( 2 ) ( क) के अंतर्गत पीथमपुर निवेश क्षेत्र की सीमाओं को पुनः परिवर्तित कर निवेश क्षेत्र की सीमा पुनर्गठित की गई है. उक्त अधिसूचना में कतिपय ग्रामों के नाम टंकण त्रुटिवश गलत हुये हैं, उनमें सुधार कर के पीथमपुर निवेश क्षेत्र की पुनर्गठित सीमाएं एवं सम्मिलित ग्रामों की सूची को निम्नानुसार पढ़ा जावें :-

पीथमपुर निवेश क्षेत्र की पुनर्गठित सीमाएं 1. उत्तर में पिपन्दा, लेबड़ , सेजवाया, डेहरी , ताजखेड़ी, झलरिया, मोथला, बेटमा, बिजेपुर, माचल तथा गलोड़ा की सीमाएं के स्थान पर पीपल्दा, कलसाडाखुर्द, लेबड़, सेजवाया, डेहरी, ताजखेड़ी, मेथवाड़ा, झलारिया , मोथला, बदीपुरा , बेटमा खास, बिजेपुर, बेटमाखुर्द, माचल, गलोंडा, धरावरा की उत्तरी सीमा तक पढ़ा जावें.

2. पश्चिम में- धरावरा, नरलाय , मोकलाय, देहरी, सोनवाय , पिपल्या मल्हार की सीमाएं के स्थान पर पीपल्दा, गुणावद तथा मिर्जापुर की पश्चिमी सीमा तक पढ़ा जावें.

3. दक्षिण में.- कवटी, टिडी, भाटखेड़ी, गोपालपुरा , बंजारी, खण्डवा, कल्याणसी खेड़ी, आसुखेड़ी, सुहागपुरी , सागौर, सुलावह, मिथोली, बकसाना, बगौदा, कुमार बराडिया, निजामपुरा, नाजिद बड़ोदा , मिर्जापुर के स्थान पर पिपल्यामल्हार, कवटी, टिही, भाटखेड़ी , गोपालपुरा, बंजारी भौण्डिया, खण्डवा, कल्याणसीखेड़ी, माधोपुर, आसूखेड़ी, उदली , सुहागपुरा, सागौर , सुलावड़, भिचौली , बक्साना , निजामपुरा , नजिक बरोदा, मिर्जापुर की दक्षिणी सीमा तक पढ़ा जावें.

4. पूर्व में- मिर्जापुर, गुणावद तथा पिपन्दा की सीमाएं के स्थान पर धरावरा , नरलाय, मोकलाय , डेहरी , सोनवाय, पिपल्यामल्हार की पूर्वी सीमा तक पढ़ा जावें.

सम्मिलित ग्रामों की सूची

(1 ) नगरपालिका पीथमपुर, जिला धार ( 14 ग्राम)-1. पीथमपुर, 2. धन्नड़खुर्द, 3. भोड़िया, 4. अकोलिया, 5. बरदरी , 6. तारपुरा, 7. गवला, 8. सिलोटिया, 9. सागोर, 10. खेड़ा, 11. जामोदी, 12. आगराखेड़ी, 13. बगदून . 14 मण्डलावदा.

उपरोक्त के स्थान पर निम्नानुसार पढ़ा जावें.

नगरपालिका पीथमपुर, जिला धार ( 14 ग्राम )-1. पीथमपुर, 2. धन्नड़खुर्द, 3. भौण्डिया, 4. अकोलिया, 5. बरदरी, 6. तारपुरा, 7. गवला, 8. सिलोटिया, 9. सागोर, 10. खेड़ा, 11. जामौदी, 12. आगराखेड़ी, 13. बगदून. 14 मंडलावदा.

(2) तहसील धार के 23 ग्राम-1. सुलावड़, 2. लेबड़ , 7. सजवानी, 8. एकलदुना, 9. गुणावत, 10. मिर्जापुर, 14. उमरिया, 15. बगोदा, 16. बक्साना , 17. बिचोली, 18. उदली, 19. सौहागपुरी, 20. आशुखेड़ी, 21. माधवपुर, 3. सेजवाया 4. डेहरी , 5. पीपंदा, 6. तलसाड़ा खुर्द, 11. नाजिक बड़ौदा, 12. निजामपुरा , 13. कुमार बारडिया 22. कल्याणसीखेड़ी, 23. खण्डवा.

3449

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 सितम्बर 2016

भाग 1 ]

उपरोक्त के स्थान पर निम्नानुसार पढ़ा जावें.

4. डेहरी , 5. पिपल्दा, 6. कलसाडाखुर्द, 7. सेजवानी, 8. एकलदुना, 9. गुणावद, 10. मिर्जापुर, 11. नाजिकबरोदा, तहसील धार के 23 ग्राम-1. सुलावड़, 2. लेबड़ , 3. सेजवाया 12. निजामपुरा , 13. कुमार कराडिया 14. उमरिया, 15. बागोदा, 16. बक्साना, 17. भिचौली , 18. उदली, 19. सुहागपुरा, 20. आंसूखेड़ी , 21. माधवपुर , 22. कल्याणसीखेड़ी, 23. खण्डवा.

(3) नगर पंचायत बेटमा, जिला इन्दौर -1. बेटमा उपरोक्त के स्थान पर निम्नानुसार पढ़ा जावें. नगर पंचायत बेटमा, जिला इन्दौर-1. बेटमा खास.

( 4 ) तहसील देपालपुर, जिला इन्दौर के 25 ग्राम-1. औसरोद, 2. सांगवी, 3. घाटोबिल्लोद, 4. ताजखेड़ी, 5. मेढवाड़ा, 6. झलारिया, 7. मोथला, 8. पीर पीपल्या, 9. करवासा, 10. बंदीपुरा , 11. बिजपुर, 12. सलेमपुर, 13. रनमल बिल्लोदा, 14. काली बिल्लोद, 15. अम्बापुरा, 16. किशनपुरा , 17. बेटमाखुर्द, 18. भंवरगढ़ , 19. बजरंगपुरा, 20. चिराखान, 21 . माचल, 22. गलोडा, 23. धरावरा, 24. धन्नड़, 25 बगोदा.

उपरोक्त के स्थान पर निम्नानुसार पढ़ा जावें.

तहसील देपालपुर, जिला इन्दौर के 25 ग्राम-1 . औसरोद, 2. सांगवी, 3. घाटाबिल्लोद, 4. ताजखेड़ी, 5. मेठवाड़ा, 6. झलारीया, 7. मोथला, 8. पीर पिपल्या , 9. करवासा, 10. बदीपुरा, 11. बिजेपुर, 12. सलमपुर, 13. रणमल बिल्लौद, 14. काली बिल्लौद, 15. अम्बापुरा , 16. किशनपुरा , 17. बेटमाखुर्द, 18. भंवरगढ़, 19. बजरंगपुरा, 20. चिराखान, 21. माचल , 22. गलोंडा, 23. धरावरा , 24. धन्नड़ , 25 बागौदा.

(5 ) तहसील इन्दौर, जिला इन्दौर के 3 ग्राम-1. नरलाय , 2 . मोकलाय , 3. देहरी.

उपरोक्तके स्थान पर निम्नानुसार पढ़ा जावें.

तहसील इन्दौर, जिला इन्दौर के 3 ग्राम-1. नरलाय , 2. मोकलाय , 3. डेहरी .

(6 ) तहसील महू, जिला इन्दौर के 8 ग्राम-1. केवटी, 2. टिही, 3. भाटखेड़ी, 4. गोपालपुरा , 5. बंजारी , 6. सोनवाय , 7. भोंसलाय , 8. पीपल्या मल्हार.

उपरोक्त के स्थान पर निम्नानुसार पढ़ा जावें.

तहसील महू, जिला इन्दौर के 8 ग्राम-1. कवटी, 2. टिही, 3. भाटखेड़ी, 4. गोपालपुरा , 5. बंजारी , 6. सोनवाय, 7. भैंसलाय, 8. पिपल्यामल्हार .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सी. के. साधव, उपसचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश

इन्दौर, दिनांक 5 सितम्बर 2016

सार्वजनिक सूचना

(म. प्र. शासन की आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति 2014 के अंतर्गत )

क्र. 2035 - भू-अर्जन- 2016.- चूंकि मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग की आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति की अधिसूचना दिनांक 12 नवम्बर 2014 के अंतर्गत राज्य शासन के विभिन्न विभागों एवं उपक्रमों को सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निर्माण की जाने वाली अद्योसंरचनाओं के लिये निजी भूमि की आवश्यकता के अंतर्गत राज्य शासन के विभाग उपक्रम म. प्र. सड़क विकास निगम लि. , इन्दौर की राऊ - महू- मण्डलेश्वर मार्ग निर्माण बी. ओ . टी. ( एन्युटी ) योजना के लिये नीचे लिखे विवरण में उल्लेखित भूमि स्वामियों के धारणाधिकार की निजी भूमि क्रय करने की आवश्यकता है. विवरण में उल्लेखित भूमि स्वामियों द्वारा नीति की कण्डिका 10 के अंतर्गत निर्धारित प्रारूप " ख " में विक्रय करने की सहमति प्रस्तुत कर दी गयी है . आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति की कण्डिका 11 ( 1 ) के अंतर्गत सर्वसाधारण की सूचना के लिये यह सूचना जारी की जा रही है, कि नीति के अंतर्गत भूमि विभाग के पक्ष में क्रय किये जाने पर विचार किया जा रहा है . यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो वह इस सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में आधार सहित अपनी आपत्ति अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में अवकाश के दिनों को [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 सितम्बर 2016

3450

छोड़कर कार्यालयीन समय में प्रस्तुत कर सकता है. नियत अवधि के पश्चात् प्राप्त होने वाली आपत्तियों को न तो स्वीकार किया जावेगा और न ही उन पर किसी प्रकार का विचार किया जावेगा :-

आपसी सहमति से क्रय की जाने वाली भूमि का विवरण

जिला- इन्दौर, तहसील-डॉ. आम्बेडकर नगर ( महू ) , ग्राम- बड़गोन्दा, कुल रकबा -1.031 हेक्टेयर .

प्रकरण क्र.- 01-अ82-2015-16 .

सर्वे नम्बर प्रभावित भूमि का क्षेत्रफल ( हेक्टर में ) अन्य सम्पत्ति क्र.

भूमि स्वामी का विवरण

सिंचित असिंचित कुल रकबा

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

0.020

0.020

230/2

1 सुशीला बाई पति रामेश्वर जाट

0.025

0.025

231/2

खाखरा -6, नीम-3, बैर -2, बबूल-1 ,

सागवान-1 .

0.045

0.045

0.015

232/2

0.015

खाखरा -6, नीम -1 2 जगदीश पिता छोगालाल जाट

गधा पलाश-1 .

0.070

0.070

272/2

3. रविकुमार पिता रामचन्द्र अहीर

0.055

406

0.055

4. कैलाश चन्द्र पिता बाबूलाल जाट

0.100

407

0.100

0.155

0.155

0.015

430/2

0.015

खांखरा-2, नीम-1 , 5. घीसालाल गोविन्द पिता मोतीलाल ब्राहम्ण.

आम-1 , बबूल -1 , खजूर-1 .

0.010

0.010

431

नीम-1 , खजूर -2 6. राजेश पिता प्रहलाद जाट

0.025

0.025

432/1

0.35

0.35

0.025

0.025

432/2

बबूल -2 7. संपतबाई पति प्रहलाद जाट

0.035 गोंदी-1

433/1

0.035

0.60

0.60

खाखरा-2 आम-1

0.250

0.250

564/1

8. रामीबाई पति हरिराम खाती

0.050 खाखरा-1

0.050

561/2

9. माखनलाल पिता हरीराम खाती

0.020 नीम-1

0.020

564/2

0.015

0.015

565/2

0.085

0.085

0.008

660

0.008

10. मोहनलाल पिता जगन्नाथ महाजन 3451

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 सितम्बर 2016

भाग 1 ]

(3)

(2)

(1)

661

11. नाथीबाई, घीसालाल, भगवानदास , कैलाशचन्द्र पिता घीसालाल , गिरधारीलाल पिता मुरलीधर, भवरीलाल पिता श्रीकृष्ण महाजन, रामकुमार पिता ओमप्रकाश महाजन .

662

12. बद्रीलाल विष्णु कैलाश पिता बृजलाल तेली

663

13. विष्णूराम जुगलकिशोर पिता भगवानदास महाजन

681

14. राजेन्द्र, संतोष पिता जानकीलाल , जानकीलाल पिता मैनाजी धनगर .

682

15. जानीबाई विधवा बाबू, खुशाल, लक्ष्मण, छोटेलाल मायाबाई पिता बाबू जाट.

286/2

1 16. विंध्याबाई पति कमल कुमार जाति अहिर निवासी आशापुरा

(5) (4)

0.005

0.005

0.005

0.005

0.005

0.005

0.040

0.040

इमली -1

0.040

0.040

0.198

0.198

1.031

0.928 0.103

नोट. - भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) डॉ. आम्बेडकर नगर ( महू) जिला इन्दौर एवं संभागीय प्रबंधक, म. प्र. सड़क विकास निगम लि. , इन्दौर ( म. प्र. ) के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग " निर्वाचन भवन"

58 , अरेरा हिल्स, भोपाल, ( मध्यप्रदेश ) -462 011

आदेश

भोपाल, दिनांक 7 सितम्बर 2016

क्र. एफ. 87-196-15-11-409.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने , नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, पी. नरहरि, कलेक्टर.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश , 2014 " " मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण ) ", दिनांक 10 जुलाई 2014 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

माह दिसम्बर , 2014 में सम्पन्न नगर परिषद् खिलचीपुर , जिला राजगढ़ ( म. प्र. ) के अध्यक्ष, के आम निर्वाचन में श्री शकील अहमद भी अध्यक्ष पद की अभ्यर्थी थे. इस नगर परिषद् के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 4 दिसम्बर 2014 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 -ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 03 जनवरी 2015 तक, श्री शकील अहमद कोअपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी राजगढ़ के समक्ष दाखिल करना था , किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी राजगढ़ म. प्र. के पत्र क्र. 459, दिनांक 7 फरवरी 2015 के संलग्न प्रेषित परिशिष्ट - छत्तीस के अनुसार अभ्यर्थी श्री शकील अहमद द्वारा अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा ही नहीं प्रस्तुत किया गया.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 सितम्बर 2016

3452

अतः मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ग के उपबन्धों के अन्तर्गत अभ्यर्थी श्री शकील अहमद को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर परिषद, खिलचीपुर, जिला राजगढ़ म. प्र. का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिए आदेश जारी होने की तारीख से 5 ( पांच वर्ष ) की कालावधि के लिए निरर्हित ( अयोग्य ) घोषित किया जाता है .

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार, विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं करने का प्रतिवेदन कलेक्टर राजगढ़ से आयोग को प्राप्त होने पर इस संबंध में अभ्यर्थी श्री शकील अहमद को आयोग द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 27 मार्च 2015 जारी किया गया . कारण बताओ नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.

हस्ता./-

(सुनीता त्रिपाठी )

सचिव,

अभ्यर्थी श्री शकील अहमद के बाहर होने के कारण , कारण बताओ नोटिस की तामीली उनके पुत्र पर की गई.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल.

आदेश

भोपाल , दिनांक 7 सितम्बर 2016 इसके उपरान्त आयोग के ज्ञापन दिनांक 20 जून 2016 द्वारा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , जिला राजगढ़ मध्यप्रदेश से इस आशय की जानकारी चाही गई कि अभ्यर्थी को कारण बताओ नोटिस तामील हो जाने के उपरान्त यदि अभ्यर्थी द्वारा निर्धारित समयावधि के भीतर विलम्ब से व्यय लेखे या अभ्यावेदन जिला स्तर पर प्रस्तुत किये गये हों तो उनकी स्वीकार्यता/विश्वसनीयता के संबंध में स्पष्ट अभिमत से आयोग को अवगत कराया जाये.

आयोग के उपर्युक्त पत्र के संदर्भ में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ( स्थानीय निर्वाचन ) , राजगढ़ के आयोग को प्रेषित पत्र क्रमांक 222 , दिनांक 2 जुलाई 2016 में इस बात का उल्लेख किया गया कि अभ्यर्थी, श्री शकील अहमद को आयोग स्तर से जारी कारण बताओ नोटिस की तामीली दिनांक 4 अप्रैल 2015 को करा दी गई थी, परन्तु अभ्यर्थी द्वारा न तो व्यय लेखा प्रस्तुत किया गया है और न ही कारण बताओ सूचना का अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है साथ ही अभ्यर्थी के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की अनुशंसा की गई.

क्र. एफ. 87-196-15-11-410.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

अभ्यर्थी, श्री शकील अहमद के निर्वाचन व्यय लेखों के संबंध में उक्त आशय की जानकारी आयोग को प्राप्त होने पर आयोग द्वारा सूचना पत्र दिनांक 20 जुलाई 2016 कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, राजगढ़ के माध्यम से अभ्यर्थी को प्रेषित कर उनके निर्वाचन व्यय लेखों पर अंतिम निर्णय लिये जाने हेतु उन्हें व्यक्तिगत सुनवाई हेतु दिनांक 23 अगस्त 2016 को आयोग कार्यालय में बुलाया गया.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश , 2014 " " मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण ) ", दिनांक 10 जुलाई 2014 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

आयोग द्वारा जारी उपर्युक्त सूचना- पत्र की तामीली अभ्यर्थी को व्यक्तिगत सुनवाई के पूर्व हो चुकी थी, किन्तु अभ्यर्थी, श्री शकील अहमद न तो आयोजित व्यक्तिगत सुनवाई में उपस्थित हुए और न ही इस संबंध में कोई अभ्यावेदन अभ्यर्थी की ओर से आयोग को प्राप्त हुआ.

माह दिसम्बर, 2014 में सम्पन्न नगर परिषद् खिलचीपुर, जिला राजगढ़ म. प्र. के अध्यक्ष के आम निर्वाचन में श्री आबीद भी अध्यक्ष पद की अभ्यर्थी थे. इस नगर परिषद् के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 4 दिसम्बर 2014 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 03 जनवरी 2015 तक, श्री आबीद को अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी राजगढ़ म. प्र. के समक्ष दाखिल करना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी राजगढ़ के अतः उपर्युक्त विवेचना से स्पष्ट है कि पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरान्त भी अभ्यर्थी, श्री शकील अहमद द्वारा विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखे प्रस्तुत ही नहीं किये गये . अतः इससे आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.

3453

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 सितम्बर 2016

भाग 1 ]

का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.

पत्र क्र. 459, दिनांक 7 फरवरी 2015 के संलग्न प्रेषित परिशिष्ट- छत्तीस के अनुसार अभ्यर्थी, श्री आबीद द्वारा अपने निर्वाचन व्ययों के लेखे दिनांक 29 जनवरी 2015 अर्थात् 26 दिन विलम्ब से प्रस्तुत किये गये.

अतः मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ग के उपबन्धों के अन्तर्गत अभ्यर्थी श्री आबिद को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर परिषद, खिलचीपुर, जिला राजगढ़ (म. प्र. ) का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिए आदेश जारी होने की तारीख से 5 ( पांच वर्ष ) की कालावधि के लिए निरर्हित ( अयोग्य ) घोषित किया जाता है.

अभ्यर्थी श्री आबिद द्वारा विलम्ब से व्यय लेखे प्रस्तुत करने संबंधी प्रतिवेदन कलेक्टर , राजगढ़ से आयोग को प्राप्त होने पर इस संबंध में अभ्यर्थी श्री आबीद को आयोग द्वारा विलम्ब से व्यय लेखे प्रस्तुत करने के संबंध में कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 27 मार्च 2015 जारी किया गया. कारण बताओ नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है , उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार, हस्ता./- (सुनीता त्रिपाठी) सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल.

अभ्यर्थी श्री आबीद को, कारण बताओ नोटिस की तामीली दिनांक 4 अप्रैल 2015 को हो चुकी थी.

आदेश

भोपाल, दिनांक 8 सितम्बर 2016 इसके उपरान्त आयोग के ज्ञापन दिनांक 20 जून 2016 द्वारा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , जिला राजगढ़ मध्यप्रदेश से इस आशय की जानकारी चाही गई कि अभ्यर्थी श्री आबीद को कारण बताओ नोटिस तामील हो जाने के उपरान्त यदि अभ्यर्थी द्वारा विलम्ब से लेखे प्रस्तुत करने के संबंध में कोई जिला स्तर पर प्रस्तुत किये गये हों तो उनकी स्वीकार्यता/विश्वसनीयता के संबंध में स्पष्ट अभिमत से आयोग को अवगत कराया जाये.

आयोग के उपर्युक्त पत्र के संदर्भ में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ( स्थानीय निर्वाचन ) , राजगढ़ के आयोग को प्रेषित पत्र क्रमांक 222, दिनांक 2 जुलाई 2016 में इस बात का उल्लेख किया गया कि अभ्यर्थी, श्री आबीद द्वारा विलम्ब से व्यय लेखा प्रस्तुत करने के संबंध में किसी प्रकार का स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया है . साथ ही अभ्यर्थी, श्री आबीद के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की अनुशंसा की गई.

क्र. एफ. 87-88-15-11-412 .- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

अभ्यर्थी, श्री आबीद के निर्वाचन व्यय लेखों के संबंध में उक्त आशय की जानकारी आयोग को प्राप्त होने पर आयोग द्वारा सूचना पत्र दिनांक 20 जुलाई 2016 कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, राजगढ़ के माध्यम से अभ्यर्थी को प्रेषित कर उनके निर्वाचन व्यय लेखों पर अंतिम निर्णय लिये जाने हेतु उन्हें व्यक्तिगत सुनवाई हेतु दिनांक 23 अगस्त 2016 को आयोग कार्यालय में बुलाया गया.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश , 2014 " " मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण ) " , दिनांक 10 जुलाई 2014 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

आयोग द्वारा जारी उपर्युक्त सूचना - पत्र की तामीली अभ्यर्थी को व्यक्तिगत सुनवाई के पूर्व हो चुकी थी, किन्तु अभ्यर्थी, श्री आबीद न तो आयोजित व्यक्तिगत सुनवाई में उपस्थित हुए और न ही इस संबंध में कोई अभ्यावेदन अभ्यर्थी की ओर से आयोग को प्राप्त हुआ.

माह दिसम्बर , 2014 में सम्पन्न नगरपालिका परिषद् दमोह , जिला दमोह ( म. प्र. ) के अध्यक्ष के आम निर्वाचन में श्रीमती पार्वती कोमल अहिरवार भी अध्यक्ष पद की अभ्यर्थी थीं. इस नगर परिषद् के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 7 दिसम्बर 2014 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 06 जनवरी 2015 तक , अतः उपर्युक्त विवेचना से स्पष्ट है कि पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरान्त भी अभ्यर्थी, श्री आबीद द्वारा विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखे प्रस्तुत ही नहीं किये गये. अतः इससे आयोग [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 सितम्बर 2016

3454

श्रीमती अहिरवार पर तामील कराए जाने हेतु तहसीलदार, दमोह के माध्यम से भेजा गया . संबंधित अभ्यर्थी द्वारा सूचना पत्र लेने से इंकार किया गया. यह जानकारी प्राप्त होने पर पुनः आयोग द्वारा सूचना पत्र दिनांक 18 जनवरी 2016 जारी कर अभ्यर्थी, श्रीमती अहिरवार को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु दिनांक 16 फरवरी 2016 को आयोग कार्यालय में बुलाया गया.

श्रीमती पार्वती कोमल अहिरवार को अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी राजगढ़ ( म. प्र. ) के समक्ष दाखिल करना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी राजगढ़ (म. प्र. ) के पत्र क्र. 1519 , दिनांक 10 जनवरी 2015 के संलग्न प्रेषित परिशिष्ट - छत्तीस के अनुसार अभ्यर्थी, श्रीमती पार्वती कोमल अहिरवार द्वारा अपने निर्वाचन व्ययों के लेखा ही नहीं प्रस्तुत किया गया.

आयोग द्वारा जारी उपर्युक्त सूचना- पत्र की तामीली अभ्यर्थी श्रीमती अहिरवार को व्यक्तिगत सुनवाई के पूर्व अर्थात् दिनांक 1 फरवरी 2016 को हो चुकी थी, आयोग के जिले से पूर्व जारी पत्राचार के क्रम में उप जिला निर्वाचन अधिकारी , वास्ते जिला निर्वाचन अधिकारी , दमोह के ज्ञापन दिनांक 01/02 जुलाई, 2016 के संलग्न अभ्यर्थी, श्रीमती अहिरवार के निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित रिपोर्ट आयोग को भेजी गई. रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख किया गया कि चूंकि अभ्यर्थी द्वारा कोई जवाब व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया है अतः राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी नोटिस के तारतम्य में कार्यवाही अपेक्षित.

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं करने की जानकारी कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , दमोह से आयोग को प्राप्त होने पर अभ्यर्थी श्रीमती पार्वती कोमल अहिरवार को आयोग द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 26 फरवरी 2015 जारी किया गया. कारण बताओ नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है , उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.

अभ्यर्थी श्रीमती अहिरवार के पति को कारण बताओ सूचना पत्र की तामीली दिनांक 23 मार्च 2015 को हो चुकी थी.

जिले से उक्ताशय की जानकारी प्राप्त होने के उपरान्त आयोग द्वारा पुनः अभ्यर्थी श्रीमती पार्वती कोमल अहिरवार को सूचना-पत्र दिनांक 20 जुलाई 2016 जारी कर व्यक्तिगत सुनवाई हेतु दिनांक 23 अगस्त 2016 को आयोग कार्यालय में बुलाया गया.

इसके उपरान्त आयोग के पत्र दिनांक 7 अप्रैल 2015 द्वारा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , जिला दमोह से इस आशय की जानकारी चाही गई कि यदि अभ्यर्थी श्रीमती अहिरवार को कारण बताओ नोटिस की तामीली के उपरान्त उनके द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा/अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया हो तो उसकी स्वीकार्यता/ विश्वसनीयता के संबंध में स्पष्ट अभिमत आयोग को भेजा जाये.

अभ्यर्थी, श्रीमती अहिरवार को उपर्युक्त जारी सूचना- पत्र दिनांक 20 जुलाई 2016 की तामीली व्यक्तिगत सुनवाई की तिथि 23 अगस्त 2016 के पूर्व अर्थात् दिनांक 4 अगस्त 2016 को हो चुकी थी, पर अभ्यर्थी, श्रीमती पार्वती कोमल अहिरवार व्यक्तिगत सुनवाई में उपस्थित नहीं हुईं और न ही इस संबंध में कोई अभ्यावेदन उनकी ओर से आयोग को प्राप्त हुआ.

अतः उपर्युक्त विवेचना से स्पष्ट है कि पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरान्त भी अभ्यर्थी, श्रीमती पार्वती कोमल अहिरवार द्वारा विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखे प्रस्तुत ही नहीं किये गये. अतः इससे आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , जिला दमोह के पत्र दिनांक 9 फरवरी 2015 के संलग्न अभ्यर्थी, श्रीमती अहिरवार का उन्हें संबोधित अभ्यावेद दिनांक 27 जनवरी 2015 एवं चिकित्सक का प्रिक्रिप्सन एवं परिशिष्ट -36 में पूरक जानकारी आयोग को भेजी गई. अभ्यर्थी द्वारा अभ्यावेदन में इस बात का उल्लेख किया गया कि- वे चुनाव का आय- व्यय लेखा ( डायरी ) भूलवश निर्वाचन कार्यालय में जमा नहीं कर पाई हैं, जो उनकी भूल है. स्वास्थ्य खराब होने के कारण व्यय लेखा जमा नहीं कर पाईं.

अतः मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - ग के उपबन्धों के अन्तर्गत अभ्यर्थी श्रीमती पार्वती कोमल अहिरवार को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगरपालिका परिषद, दमोह , जिला दमोह (म. प्र. ) का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिए आदेश जारी होने की तारीख से 5 ( पांच वर्ष ) की कालावधि के लिए निरर्हित ( अयोग्य) घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार, अभ्यर्थी, श्रीमती अहिरवार के व्यय लेखों पर अंतिम निर्णय लिये जाने हेतु आयोग द्वारा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, दमोह के माध्यम से उन्हें सूचना - पत्र दिनांक 2 नवम्बर , 2015 जारी कर, आयोग कार्यालय में दिनांक 1 दिसम्बर 2015 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया. आयोजित व्यक्तिगत सुनवाई की तिथि को अभ्यर्थी के स्थान पर उनके पुत्र के उपस्थित होने के फलस्वरूप पुनः अभ्यर्थी श्रीमती अहिरवार को सूचना पत्र दिनांक 5 दिसम्बर 2015 जारी कर, दिनांक 12 जनवरी , 2016 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया.

हस्ता./- (सुनीता त्रिपाठी ) सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

उप जिला निर्वाचन अधिकारी , बास्ते जिला निर्वाचन अधिकारी , दमोह के आयोग को प्रेषित पत्र दिनांक 12 जनवरी , 2016 में इस बात को उजागर किया गया कि सूचना पत्र की प्रति अभ्यर्थी, 3455

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 सितम्बर 2016

भाग 1 ]

राज्य शासन के आदेश

वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 1 सितम्बर 2016

क्र. एफ- 15-05-2015- दस- 2.- भारतीय वन अधिनियम, 1927 ( 1927 का 16 ) की धारा 26 की उपधारा ( 2 ) एवं धारा 76 के खण्ड ( घ ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत राज्य सरकार द्वारा मध्यप्रदेश वन ( मनोरंजन एवं वन्यप्राणी अनुभव ) नियम, 2015 बनाये गये हैं. उक्त नियम की कंडिका 03 ( 1 ) के अन्तर्गत राज्य सरकार निम्न अनुसूची में दर्शित क्षेत्र को मध्यप्रदेश राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से मनोरंजन क्षेत्र घोषित करती है:-

अनुसूची

कक्ष क्रमांक

स्थल वनमण्डल

परिक्षेत्र

1 क्रमांक

(5)

(3)

(4) (2)

(1)

RF- 70

बावनगजा बडवानी

1

बड़वानी

RF- 71

2

RF - 72

3

RF-73

4

योग :

सीमाएं

क्षेत्रफल

(हेक्टेयर में )

(7)

(6)

पूर्व -कक्ष क्रमांक 70 की पूर्वी सीमा एवं 249.45

56.13

आरक्षित वन सीमा रेखा मुनारा क्रमांक 288.66

708 से 720 तक.

260.98 पश्चिम- कक्षा क्रमांक 72, 73 की पश्चिमी सीमा रेखा.

उत्तर- कक्ष क्रमांक 73 की उत्तरी सीमा रेखा. दक्षिण- कक्ष क्रमांक 70 एवं 72 की दक्षिणी सीमा रेखा.

855.22

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजय मोहरीर , अपर सचिव.

भोपाल , दिनांक 1 सितम्बर 2016

क्र. एफ - 15-05-2015- दस- 2.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरंण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- 15-05-2015 - दस-2, दिनांक 1 सितम्बर 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजय मोहरीर, अपर सचिव.

Bhopal , the 1st September 2016

No. F - 15-05-2015 - X - 2 . In exercise of the powers conferred the by sub - section (2 ) of Section 26 read with clause (d) of Section 76 of the Indian Forest Act , 1927 ( 16 of 1927 ) , the State Government has made Mdhya Pradesh Forest (Recreation and Wildlife Experience) Rules , 2015 , Under the sub - section 3 (1 ) of the said rules , the State Government declares the area mentioned in the following Schedule as Recreational Area from the date of publication of notification in the Madhya Pradesh Gazette :-

SCHEDULE

Site S. No.

Compartment No.

Forest Division

(5)

(2)

Forest Range (3)

(4) (1)

RF-70

Badwani

1 Badwani

Bawangaja

RF- 71

2

RF-72

RF-73

4

Total :

Boundaries Area in (Hectares)

(7)

(6)

249.45

56.13

288.86

East-Eastern boundary of compartment No. 70 and RF boundary Pillar No. 708 to 720.

260.98

of West-Western boundary Compartment No. 72, 73 .

North-Northern boundary of compartment No. 73 .

855.22 South-Southern boundary of compartment No 70 to 72 .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , SANJAY MOHARIR, Addl . Secy .

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 सितम्बर 2016

3456

भोपाल, दिनांक 1 सितम्बर 2016

क्र. एफ- 25-30-2016- दस- 3.- भारतीय वन अधिनियम, 1927 ( क्रमांक 16, सन् 1927 ) , की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , एतद्वारा , उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय - समय पर संशोधित/ रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे. यह वनखण्ड, N-24° 17 5.41 " से N-24° 17 ' 19.08 " उत्तर अक्षांश तथा E- 81 ° 51 ' 13.06" से E- 81° 52 ' 15.97 " पूर्व देशांश के बीच स्थित है :-

अनुसूची

जिला-सीधी , तहसील-गोपद बनास , वनमंडल- सीधी , वनपरिक्षेत्र-सीधी

वनखण्ड की भूमि का विवरण

क्रमांक

भूमि का वनखण्ड का नाम

वर्तमान मद

ग्राम का नाम (3) टोनादह

(1) 1

(2) टोनादह 'अ'

(4) म. प्र . शासन राजस्व पड़त भूमि ( क ) अधिसूचना प्रकाशन का आधार-

वनखण्ड की सीमाएं

खसरा

क्रमांक

क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(6) 28.000 17.310

(5) 1/2 57/2

(7) उत्तर - कक्ष क्रमांक आर-1039 से मुनारा क्र. 146 से 135 तक कृत्रिम वन सीमा.

पूर्व-कक्ष क्रमांक आर-1039 से मुनारा क्रमांक 135 एवं संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 1 तक की कृत्रिम वन सीमा.

दक्षिण- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 1 से 12कृतिम वन सीमा.

पश्चिम- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 12 से कक्ष क्रमांक आर-1039 के मुनारा क्रमांक 146 तक की कृतिम वन सीमा.

45.310

योग :

1. भारत सरकार, पर्यावरण , वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के आदेश क्रमांक निरंक दिनांक निरंक अधिरोपित शर्त के अनुसार कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग सिंगरौली ( म. प्र. ) की स्वीकृति परियोजना बाघाडीह सिंचाई परियोजना सिंगरौली ( म. प्र. ) में प्रभावित 65.160 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 65.160 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 45.310 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर, सीधी के आदेश क्रमांक 1 -अ-19 ( 3 )-2002-03 , दिनांक 2 जनवरी 2003 हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण.

2. अन्य कारणों का विवरण- निरंक (ख ) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारीः- तहसीलदार गोपद बनास के प्रमाण - पत्र दिनांक 20 जनवरी 2016 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है.

1. व्यक्तिगत अधिकार-निरंक.

2. सामुदायिक अधिकार-निरंक.

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

3457

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 सितम्बर 2016

भाग 1 ]

भोपाल, दिनांक 1 सितम्बर 2016

क्र. एफ- 25-30-2016- दस- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- 25-30-2016- दस 3 , दिनांक 1 सितम्बर 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

रमेश कुमार श्रीवास्तव , सचिव.

Bhopal , the 1st September 2016

No. F -25-30-2016 -X- 3.- In exercise of the powers of conferred by Section 29 of Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927) , the State Government are pleased to declare the provisions of Chapter IV of the said Act applicable to the forests areas specified in the Schedule below; subject to the conditions that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time . This Forest Block lies between N-24º 17 5.41 " to N-24° 17 ' 19.08 " North Latitude and E- 81 ° 51 ' 13.06 " to E- 81 ° 52' 15.97 " East Longitude :-

SCHEDULE

District-Sidhi , Tehsil- Gopad Banas , Forest Division - Sidhi, Forest Range-Sidhi

Forest Block Boundaries

Details of Land Included

Name of

S. No.

Khasra No. (5)

Present head ofLand (4)

Name of Village (3)

Forest Block (2)

(1)

Tonadah

Tonadah

1

1/2 57/2

Revenue Wast land village Tonadah

Total :

(A) Reason for publication of Notification.- 1.

(7)

Area in (Hectare) (6)

17.310 28.000 North-Compartment No.RF 1039 Pillar No. 146 to 135 Artificial forest boundary .

East-Compartment No.RF 1039 Pillar No. 135 and Protected Forest Block Pillar No. 1 Artificial forest boundary .

South-Protected Forest Block Pillar No. 1 to 12 Artificial forest boundary.

West-Protected Forest Block Pillar No.12 to R.F. Comp . No. 1039 Pillar No.46 Artificial forest boundary .

45.310

In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment Forest and Climet change, Govt of India's order No. Nil . dated Nil and in lieu of 65.160 Hectare of affected forest land order the Sanctioned Project of Bagha Deeh irrigation Project E.E. (W.R. ) Division Singrauli the above mentioned Non Forest Land of 45.310 hectare transferred or muted in favour of M. P. Govt. Forest Department by order No.1 - A- 19 (3 )-2002-03 dated 2nd January 2003 of Collector Sidhi for the purpose of compensatory afforestation .

2. Details of Reason-Nil .

(B) The Khasra wise details of recorded rights on the above land as per Cirtificate dated 20th January 2016 of Tahshildar Gopad Banash are as under :-

1. Individuals Right-Nil .

2. Communitiues Right-Nil .

Therefore the above land is being declared as protected forest under Section 29 of Indian Forest Act , 1927 .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , RAMESH KUMAR SHRIVASTAVA, Secy .

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 सितम्बर 2016

3458

भोपाल , दिनांक 1 सितम्बर 2016

क्र. एफ- 25-30-2016- दस-3.- भारतीय वन अधिनियम, 1927 ( क्रमांक 16 , सन् 1927 ) , की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा , उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय - समय पर संशोधित/ रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे . यह वनखण्ड, N-24° 18 9.42 " से N- 24° 18 ' 17.67 " उत्तर अक्षांश तथा E- 81 ° 52' 52.17.52" से E-81° 52' 58.52 " पूर्व देशांश के बीच स्थित हैः-

अनुसूची

जिला-सीधी , तहसील-गोपद बनास , वनमंडल- सीधी , वनपरिक्षेत्र-सीधी

क्रमांक

वनखण्ड की भूमि का विवरण

वनखण्ड का नाम

ग्राम का

भूमिका

वर्तमान मद (1)

नाम (3)

(4) (2) पवया ' अ'

1

पवया पश्चिम म. प्र . शासन राजस्व पड़त भूमि (क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार- 1.

वनखण्ड की सीमाएं

(7)

क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (6)

खसरा क्रमांक (5) 41/2

13.000 उत्तर- कक्ष क्रमांक आर -1042 से मुनारा क्र. 44 से 36 तक कृत्रिम वन सीमा.

पूर्व- कक्ष क्रमांक आर-1042 से मुनारा क्रमांक 36 तथा संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 1 की कृत्रिम वन सीमा. दक्षिण- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 1 से 9 तक कृतिम वन सीमा.

पश्चिम- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 9 से कक्ष क्रमांक आर-1042 के मुनारा क्रमांक 44 तक की कृतिम वन सीमा.

13.000

योग :

भारत सरकार, पर्यावरण , वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के आदेश क्रमांक निरंक दिनांक निरंक अधिरोपित शर्त के अनुसार कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग सिंगरौली ( म. प्र. ) की स्वीकृति परियोजना बाघाडीह सिंचाई परियोजना सिंगरौली ( म. प्र. ) में प्रभावित 65.160 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 65.160 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 13.000 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर, सीधी के आदेश क्रमांक 1 - अ-19 ( 3 ) -2002-03, दिनांक 2 जनवरी 2003 हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण.

2. अन्य कारणों का विवरण-निरंक (ख ) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी , तहसीलदार गोपद बनास के प्रमाण पत्र दिनांक 20 जनवरी 2016 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है.

1. व्यक्तिगत अधिकार-निरंक.

2. सामुदायिक अधिकार-निरंक.

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

3459

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 सितम्बर 2016

भाग 1 ]

भोपाल, दिनांक 1 सितम्बर 2016

क्र. एफ -25-30-2016- दस- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- 25-30-2016- दस 3 , दिनांक 1 सितम्बर 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है. *

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

Bhopal , the 1st September 2016

No. F- 25-30-2016- X- 3 . In exercise of the powers of conferred by Section 29 of Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927) , the State Government are pleased to declare the provisions of Chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below; subject to the conditions that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time . This Forest Block lies between N -24° 18 ' 9.42 " to N- 24° 18 ' 17.67 " North Latitude and E- 81 ° 52 ' 17.52 " to E- 81 ° 52' 58.52 " East Longitude :-

SCHEDULE

District- Sidhi , Tehsil - Gopad Banas , Forest Division- Sidhi , Forest Range- Sidhi

Forest Block Boundaries

Details of Land Included

S. No.

Present head ofLand

Khasra No.

Name of Village

(7)

Area in (Hectare) (6)

(5)

Name of Forest Block (2)

(3)

(4)

(1)

41/2 13.000

1 Pawya "A"

Pawya

North-Compartment No.R- 1042 Pillar No. 44 to 36 Artificial forest boundary .

Revenue Wast land village Pawya

East-Compartment No.R - 1042 Pillar No. 36 and Protected Forest Block Pillar No. 1 Artificial forest boundary .

South-Protected Forest Block Pillar No. 1 to 9 Artificial forest boundary.

West-Protected Forest Block Pillar No.9 to R.F. Comp . No. 1042 Pillar No.44 Artificial forest boundary.

Total : 13.000

(A) Reason for publication of Notification.-

1.

In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment Forest and Climet change, Govt. of India's order No. Nil . dated Nil and in lieu of 65.160 Hectare of affected forest Land order the Sanctioned Project of Bagha Deeh irrigation Project Division Singrauli the above mentioned Non Forest Land of 13.000 hectare transferred or muted in favour of M. P. Govt. Forest Department by order No.1 - A - 19 (3 ) -2002-03 dated 2nd January 2003 of Collector Sidhi for the purpose of compensatory afforestation .

2.

Details of Reason-Nil .

(B) The Khasra wise details of recorded rights on the above land as per Cirtificate dated 20th January 2016 of Tahshildar Gopad Banash are as under:-

1. Individuals Right-Nil .

2. Communities Right-Nil .

Therefore the above land is being declared as protected forest under Section 29 of Indian Forest Act , 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , RAMESH KUMAR SHRIVASTAVA, Secy .

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 सितम्बर 2016

3460

भोपाल , दिनांक 1 सितम्बर 2016

क्र. एफ- 25-30-2016- दस- 3.- भारतीय वन अधिनियम, 1927 ( क्रमांक 16, सन् 1927 ) , की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , एतद्वारा, उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय - समय पर संशोधित/ रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे . यह वनखण्ड, N- 24° 16'1.04 " से N- 24° 16' 6.32 " उत्तर अक्षांश तथा E- 81 ° 47' 46.39 " से E- 81 ° 48' 2.82 " पूर्व देशांश के बीच स्थित है :-

अनुसूची

जिला-सीधी, तहसील-गोपद बनास , वनमंडल-सीधी, वनपरिक्षेत्र-सीधी

वनखण्ड की भूमि का विवरण

क्रमांक वनखण्ड का नाम

ग्राम का

भूमिका वर्तमान मद

नाम

(1) 1

(3) सूखी

(2). सूखी ' ब '

(4) म. प्र. शासन राजस्व पड़त भूमि (क ) अधिसूचना प्रकाशन का आधार- 1.

वनखण्ड की सीमाएं

(7)

खसरा क्रमांक (5)

305/679

क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (6) 6.850 उत्तर- कक्ष क्रमांक आर-1036 से मुनारा क्र. 270 से 265 तक कृत्रिम वन सीमा.

पूर्व-कक्ष क्रमांक आर -1036 के मुनारा क्रमांक 265 एवं संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 1 तक कृत्रिम वन सीमा.

दक्षिण- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 1 से 6 तक कृतिम वन सीमा.

पश्चिम- कक्ष क्रमांक आर -1036 के मुनारा क्रमांक 270 एवं संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक -6.

6.850

योग :

भारत सरकार , पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के आदेश क्रमांक निरंक, दिनांक निरंक अधिरोपित शर्त के अनुसार कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग सिंगरौली ( म. प्र. ) की स्वीकृति परियोजना बाघाडीह सिंचाई परियोजना सिंगरौली ( म. प्र. ) में प्रभावित 65.160 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 65.160 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 6.850 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर, सीधी के आदेश क्रमांक 1 -अ-19 (3 ) -2002-03, दिनांक 2 जनवरी 2003 हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण .

2. अन्य कारणों का विवरण-निरंक.

(ख ) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी , तहसीलदार गोपद बनास के प्रमाण पत्र दिनांक 20 जनवरी 2016 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है.

1. व्यक्तिगत अधिकार-निरंक.

2. सामुदायिक अधिकार-निरंक.

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

3461

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 सितम्बर 2016

भाग 1 ]

भोपाल, दिनांक 1 सितम्बर 2016

क्र. एफ- 25-30-2016- दस- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- 25-30-2016- दस 3 , दिनांक 1 सितम्बर 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

Bhopal , the 1st September 2016

No. F- 25-30-2016-X- 3 . In exercise of the powers of conferred by Section 29 of Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927) , the State Government are pleased to declare the provisions of Chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below; subject to the conditions that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time . This Forest Block lies between N- 24° 16'1.04 " to N- 24° 16' 6.32 " North Latitude and E- 81° 47 ' 46.39 " to E-81 ° 48 ' 2.82 " East Longitude :-

SCHEDULE

District-Sidhi , Tehsil - Gopad Banas , Forest Division - Sidhi , Forest Range-Sidhi

Forest Block Boundaries

Details of Land Included

S. No. Name of

Khasra No. (5)

Present head ofLand (4)

Name of Village (3)

Forest Block (2)

(1)

Sukhi

305/679

Sukhi "B "

1

Revenue Wast land village, Sukhi

Total :

(A) Reason for publication of Notification.- 1.

(7)

Area in (Hectare) (6)

6.850 North-Compartment No.R- 1036 Pillar No. 270 to 265 Artificial Forest Boundary .

East-Compartment No.R- 1036 Pillar No. 265 and Protected Forest Block Pillar No. 1 Artificial Forest Boundary .

South-Protected Forest Block Pillar No. 1 to 6 Artificial Forest Boundary.

West Comp. No. R- 1036 Pillar No.270 and Protected Forest Block Pillar No. 6 Artificial Forest Boundary .

6.850

In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment Forest and Climet change, Govt . of India's order No. Nil , dated Nil and in lieu of 65.160 Hectare of affected forest Land order the Sanctioned Project of Bagha Deeh irrigation Project E.E. (W.R. ) Division Singrauli the above mentioned Non Forest Land of 6.850 hectare transferred or muted in favour of M. P. Govt . Forest Department by order No.1 - A- 19 (3 ) -2002-03 dated 2nd January 2003 of Collector Sidhi for the purpose of compensatory afforestation.

Details of Reason-Nil .

2.

(B) The Khasra wise details of recorded rights on the above land as per Cirtificate dated 20th January 2016 of Tahshildar Gopad Banash are as under:-

1. Individuals Right-Nil .

2. Communities Right-Nil .

Therefore the above land is being declared as protected forest under Section 29 of Indian Forest Act , 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , RAMESH KUMAR SHRIVASTAVA , Secy .

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 सितम्बर 2016

3462

भोपाल , दिनांक 1 सितम्बर 2016

क्र. एफ- 25-101-2016- दस - 3.- भारतीय वन अधिनियम, 1927 ( क्रमांक 16, सन् 1927 ) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा , उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान /उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय - समय पर संशोधित/ रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे. यह वनखण्ड, N-22° 14' 34.800" से N- 22° 14' 57.840 " उत्तर अक्षांश तथा E-78° 19' 52.680" से E- 78° 20' 5.400 " पूर्व देशांश के बीच स्थित है:-

अनुसूची

जिला- छिन्दवाड़ा, तहसील- जुन्नारदेव , वनमंडल - पश्चिम छिन्दवाड़ा वनमंडल, वनपरिक्षेत्र- दमुआ

वनखण्ड की सीमाएं वनखण्ड की भूमि का विवरण

अ.क्रमांक

क्षेत्रफल

वनखण्ड

भूमिका वर्तमान मद

खसरा क्रमांक (हेक्टेयर में)

ग्राम का नाम

का नाम

(5)

(4)

(1)

209/12

(3) बाथरी

(2) बाथरी

1 (6) 20.00 (7) उत्तर- मुनारा क्रमांक 14 से 1 तक की बड़े झाड़ का जंगल

कृत्रिम वन सीमा. पूर्व- मुनारा क्रमांक 1 से 4 तक की कृतिम वन सीमा.

दक्षिण- मुनारा क्रमांक 4 से 6 तक की कृतिम वन सीमा.

पश्चिम- मुनारा क्रमांक 6 से 14 तक की कृतिम वन सीमा.

20.00

योग :

(क ) अधिसूचना प्रकाशन का आधार-

1. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक MPC008 / 2015 - BHO /374, दिनांक 28 अप्रैल 2015 अधिरोपित शर्त के अनुसार मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम, भोपाल की स्वीकृत परियोजना बैतूल-सारणी- टेकाढाना- जुन्नारदेव- परासिया राज्य राजमार्ग क्रमांक 43 निर्माण में प्रभावित 31.679 हे. में से 19.653 हेक्टेयर स्वीकृत है. शेष भूमि रकबा 12.026 हे. प्रस्तावित कारीडोर होने के कारण स्वीकृति आपेक्षित है. प्रभावित रकबा 31.679 है. वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 20.00 हेक्टेयर ( बड़े झाड़ का जंगल ) गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 20.00 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के आदेश क्रमांक राजस्व प्रकरण क्रमांक 157/अ-19 (3 )/2014-15, दिनांक 20 जुलाई 2015 हस्तांतरित अथवा नामांकित किये जाने के कारण.

2. अन्य कारणों का विवरण-निरंक.

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी , तहसीलदार जुन्नारदेव , जिला छिन्दवाड़ा के प्रमाण पत्र के आधार पर अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है.

1. व्यक्तिगत अधिकार - उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है.

2. सामुदायिक अधिकार- उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है.

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

3463

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 सितम्बर 2016

भाग 1 ]

भोपाल , दिनांक 1 सितम्बर 2016

क्र. एफ- 25-101-2016- दस - 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-101-2016-दस 3, दिनांक 1 सितम्बर 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

Bhopal , the 1st September 2016

No. F - 25-101-2016 - X- 3 . In exercise of the powers conferred by Section 29 of the Indian Forest Act , 1927 (XVI of 1927) , the State Government are pleased to declare the provisions of Chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below ; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time. This Forest Block lies between N- 22° 14' 34.800' ' to N - 22° 14 ' 57.840 " North Latitude and E-78 ° 19 ' 52.680 " to E- 78 ° 20' 5.400 " East Longitude :-

SCHEDULE

District- Chhindwara , Tehsil- Junnardev , Forest Division- West Division Chhindwara , Forest Range- Damua

Forest Block Boundaries

Details of Land Included

S. No.

Khasra No.

ofLand Present head

Area in (Hectare)

Name of Village

Name of Forest Block

(7)

(6)

(5)

(3)

(4)

(2)

(1)

20.00

209/12

Bathri

Bathri

1

Bade Jhad Ke Jangle

North-Artificial Forest Boundary from Pillar No. 14 to 1. East-Artificial Forest Boundary from

Pillar No. 1 to 4. South-Artificial Forest Boundary from Pillar No. 4 to 6 .

West-Artificial Forest Boundary from Pillar No. 6 to 14 .

20.00

Total :

(A) Reason for publication of Notification.-

1.

In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest Govt . of India's order No. MPC008/ 2015 - BHO/374 , dated 28th April 2015 and in liew of 19.653 hectare out of 31.679 hectare sanctioned . The sanction of rest of the area 12.026 hectare are leftover because of proposed Corridor . Affected forest land under the sanctioned project of Betul - Sarni - Tekadhana- Junnardev -Parasia State Highway No. 43 of Madhya Pradesh Road Development Corporation Limited the above mentioned Non Forest Land of 20.00 hectare transferred or muted in favor of M.P. Govt. Forest Department by order No. 157/A & 19 (3 ) -2014-15 , dated 20th July 2015 of Collector Chhindwara for the purpose of compensatory a forestation.

Details of other Reasons-Nil .

2.

(B) The Khasra wise details of recorded rights on the above land as per report ( Cirtificated) of Tahsildar- Junnardev , District Chhindwara are as under :--

1. Individuals Right- There are no indevidual right on the said land.

2. Communities Right-There are no communities right on the said land .

Therefore the above land is being declared as protected forest under Section 29 of Indian Forest Act , 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , RAMESH KUMAR SHRIVASTAVA, Secy.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 सितम्बर 2016

3464

भोपाल, दिनांक 1 सितम्बर 2016

क्र. एफ- 25-31-2016- दस- 3.- भारतीय वन अधिनियम, 1927 ( क्रमांक16, सन् 1927 ) , की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य शासन, एतद्वारा, उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय- समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त , किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे. यह वनखण्ड, N- 23° 6' 54.698 " से N- 23 ° 7 ' 51.158 " उत्तर अक्षांश व E- 77° 21 ' 36.483 ' से E-77° 23 ' 33.663 " पूर्व देशांश के बीच स्थित है:-

अनुसूची

जिला- भोपाल, तहसील-हुजूर, वनमंडल- भोपाल, वनपरिक्षेत्र- समर्धा

वनखण्ड की सीमाएं क्रमांक

वनखण्ड की भूमि का विवरण

क्षेत्रफल

खसरा

वनखण्ड

ग्राम का

भूमि का

(हेक्टेयर में)

वर्तमान मद क्रमांक

नाम

का नाम

(7)

(5)

(6)

(3)

(4)

(2)

(1)

259/2

39.111

1

बोरदा

कालापानी

छोटे बड़े झाड़

14.470

260

का जंगल

उत्तर- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 1 से 11 तक की कृत्रिम वन सीमा.

261

11.400

(राजस्व भूमि) .

10.100

262

पूर्व- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 11 से 12 तक की कृत्रिम वन सीमा.

263

25.290

25.290

264

22.100

265

266

23.200

267

18.250

दक्षिण- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 12से 20 तक की कृत्रिम वन सीमा एवं वनकक्ष क्रमांक पी. 221 के उत्तरी सीमा में स्थित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 20 से 22 तक की कृत्रिम वन सीमा.

12.050

268

269

12.050

15.600

270

40.840

271

17.900

272

16.200

273

18.400

274

पश्चिम- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 22 से 25 तक वनकक्ष पी. 220 एवं वनखण्ड की संयुक्त वन सीमा तथा मुनारा क्रमांक 25 से 01 तक कक्ष क्रमांक आरएफ 219ए एवं संरक्षित वनखण्ड की संयुक्त वन सीमा.

11.560

275

17.070

276

9.120

279

360.001

योग :

(क ) अधिसूचना प्रकाशन का आधार-

1. पर्यावरण , वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक F.No. 8-17/2014- FC, दिनांक15 मई 2015 में अधिरोपित शर्त के अनुसार नेशनल टेक्निकल रिसर्च आर्गनाईजेशन , नई दिल्ली की स्वीकृत परियोजना की स्थापना में प्रभावित 180.00 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 360.001 हेक्टेयर गैर - वनभूमि ( छोटे - बड़े झाड़ का जंगल मद ) को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर, भोपाल के आदेश क्रमांक/929/आर.एम. शाखा/ 2014, दिनांक 17 नवम्बर 2014 हस्तांतरित अथवा नामांकित किये जाने के कारण .

2. अन्य कारणों का विवरण- निरंक.

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी , तहसीलदार हुजूर, भोपाल के प्रतिवेदन क्रमांक 01 दिनांक 15 जनवरी 2015 द्वारा अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :-

1. व्यक्तिगत अधिकार- उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है.

2. सामुदायिक अधिकार- उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है.

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम , 1927 की धारा 29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

3465

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 सितम्बर 2016

भाग 1 ]

भोपाल , दिनांक 1 सितम्बर 2016

क्र. एफ- 25-31-2016- दस- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-31-2016- दस 3 , दिनांक 1 सितम्बर 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

Bhopal , the 1st September 2016

No. F- 25-31-2016 -X - 3.- In exercise of the powers conferred by Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927 ) , the State Government are pleased to declare the provisions of Chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below ; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time . This Forest Block lies between N- 23 ° 6' 54.698 " to N - 23° 7 ' 51.158 " North Latitude and E- 77 ° 21 ' 36.483 " to E-77 ° 23 ' 33.663 " East Longitude :-

SCHEDULE

District-Bhopal , Tehsil- Huzur , Forest Division- Bhopal , Forest Range-Samardha

Forest Block Boundaries

Details of Land Included

S. No.

Area in (Hectare)

Name of Forest Block

Name of Village

(9)

(7)

Khasra No. (5)

Present head ofLand (4)

(1)

259/2 39.111

(3) Borda

1

(2) Kalapani

North-Artificial Forest Boundary from Pillar No. 1 to 11 .

260

14.470

261

East-Artificial Forest Boundary from

11.400

Chote Bade Jhad ke Jangal (Revenue Land).

10.100

Pillar No. 11 to 12 .

262

25.290

263

South-Artificial Forest Boundary

25.290

264

22.100

265

23.200

266

18.250

from Pillar No. 12 to 20 and Forest Compartment No. P 221 of North Boundary line. Artificial Forest Boundary from

267

Pillar No. 20 to 22 .

12.050

268

12.050

269

West-Artificial Forest Boundary

15.600

270

40.840

271

17.900

272

16.200

273

18.400

274

11.560

275

17.070

276

from Pillar No. 22 to 25 . Forest Compartment No. P 221 and PF Block Artificial Boundary and Pillar No. 25 to 01. Compartment No. RF 219A and Artificial Joint Boundary.

9.120

279

360.001

Total :

(A) Reason for publication of Notification.-

1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest Govt . of India's order No. 8-17/ 89 - FC , dated 15th May 2015 and in lieu of 180.00 hectare of affected forest land under the sanctioned project on National Technical Research Organization , New Delhi , Bhopal of National Technical Research Organization Government , the above mentioned Non forest land of 360.001 hectare ( Chote Bada Jhad Jangal ) transferred or muted in favor of M.P. Govt.. Forest Department by order No. 929/R.M . Branch/2014, dated 17th November 2014 of Collector Bhopal for the purpose of compensatory a forestation is to be declared as protected forest .

2. Details of other Reason-Nil.

(B) The Khasra wise details of recorded rights on the above land as per report No. 01 , dated 15th January 2015 of Deputy Collector , Huzur , Bhopal are as under :-

1. Individuals Right-There are no indevidual right on the said land. 2. Communities Right- There are no communities right on the said land.

Therefore the above land is being declared as protected forest under Section 29 of Indian Forest Act, 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , RAMESH KUMAR SHRIVASTAVA, Secy .

3466

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 सितम्बर 2016

भोपाल, दिनांक 1 सितम्बर 2016

क्र. एफ - 25-32 2016 दरा 3.- भारतीय वन अधिनियम, 1927 ( क्रमांक 16, सन् 1927 ) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा , उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय- समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे. यह वनखण्ड, N-26° 17'13.493 " से N - 26° 17' 2.095 " उत्तर अक्षांश तथा E- 77° 19'03.445" से E-77° 18' 47.244 " पूर्व देशांश के बीच स्थित है :-

अनुसूची

जिला- मुरैना, तहसील- सबलगढ़ , वनमंडल-मुरैना, वनपरिक्षेत्र-सबलगढ़

वनखण्ड की भूमि का विवरण

वनखण्ड

क्रमांक

का नाम

ग्राम का नाम

खसरा क्रमांक (5)

भूमिका वर्तमान मद (4)

(3)

10/1

खेराडिगवार बेहड़ शासकीय (1) 1.

राजस्व भूमि (2) खेराडिगवार (अ)

योग :

( क ) अधिसूचना प्रकाशन का आधार-

वनखण्ड की सीमाएं

(7)

क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (6)

22.000 उत्तर- वनखण्ड खेराडिगवार के मुनारा क्र. 22. से वनखण्ड के मुनारा क्र. 22. से 17 तक की कृत्रिम वन सीमा.

पूर्व- वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 17 से 14 तक की कृत्रिम वन सीमा.

दक्षिण- वनखण्ड के मुनारा क्र. 14 से 01 तक कृत्रिम सीमा रेखा एवं वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 01 से वनखण्ड खेराडिगवार के मुनारा क्र. 27 तक.

पश्चिम- वनखण्ड खेराडिगवार की पूर्वी सीमा के मुनारा क्र. 27 से 22 तक की सीमा.

22.000

1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के आदेश क्रमांक 6MPC003/2009-BHO/ 1178 , दिनांक 13 मई 2009 में अधिरोपित शर्त के अनुसार गैल इण्डिया लिमिटेड नोयडा (उ. प्र. ) की स्वीकृत परियोजना गैस पाईप लाईन निर्माण में प्रभावित 21.165 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 22.000 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 22.000 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर, मुरैना के आदेश क्रमांक 35/2007-2008 -अं-19 ( 3 ) , दिनांक 13 अगस्त 2008 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण .

2. अन्य कारणों का विवरण-निरंक (ख ) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी , अनुविभागीय अधिकारी सबलगढ़, जिला मुरैना के प्रतिवेदन क्रमांक/री -1/5137 , दिनांक 1 दिसम्बर 2015 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का विस्तृत विवरण निम्नानुसार है.

1. व्यक्तिगत अधिकार-निरंक.

2. सामुदायिक अधिकार-निरंक.

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

3467

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 सितम्बर 2016

भाग 1 ]

भोपाल , दिनांक 1 सितम्बर 2016

क्र. एफ- 25-32-2016- दस -3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- 25-32-2016- दस 3 , दिनांक 1 सितम्बर 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

Bhopal , the 1st September 2016

No. F - 25-32-2016 - X - 3.- In exercise of the powers conferred by Section 29 of Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927) , the State Government are pleased to declare the provisions of Chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the schedule below ; subject to the conditions that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time. This Forest Block lies between N- 26° 17 ' 13.493 " to N- 26° 17'2.095 " North Latitude and E- 77° 19 ' 03.445 " to E-77° 18 ' 47.244 " East Longitude :-

SCHEDULE

District-Morena , Tehsil- Sablgarh , Forest Division-Morena, Forest Range-Sablgarh

Forest Block Boundaries

Details of Land Included

S. No.

Khasra No. (5)

Name of Village (3)

Present head ofLand (4) Name of Forest Block (2)

(1)

10/1 1

Kheradigwar

Kheradigwar (A)

Revenue (Govt. Land) .

(A) Reason for publication of Notification.-

(7)

Area in (Hectare) (6)

North-Munara No. 22 of block 22.000

Kheradigwar to Artificial forest boundary from Pillar No. 22 to Pillar No. 17 of Forest Block .

East-Artificial forest boundary from Pillar No.17 to 14 to Forest Block.

South-Artificial forest boundary line from Pillar No.14 to 1 of Forest Block and Pillar No.1 of block to Pillar No.27 of Forest Block Kheradigwar .

West-Eastern boundary of Forest Block Kheradigwar Pillar No. 27 to 22 .

22.000 Total :

1. In accordance with the condition laid down in Ministry of Environment Forest and Climet change , Govt . of India's order No. 6MPC003 / 2009 - BHO/ 1178 , dated 13th May 2009 and in lieu of 21.165 hectare of affected forest land order the sanctioned project of LAYING GAS PIPELINE OF GAIL (INDIA) LIMITED . NOIDA (U.P. ) the above mentioned Non Forest Land of 22.000 hectare transferred or muted in favour of M.P. Govt . forest Department by COLLETOR MORENA order No.35/2007- 208/A- 19 (3 ) dated 13 August 2008 for the purpose of Compensatory afforestation.

2. Details of Reason-Nil .

(B) The Khasra wise details of recorded rights on the above land as per report No. R- 1-5137 - dated 1st December 2015 of office of the SDM Sabalgarh (Morena) are as under:-

1. Individuals Right-Nil .

2. Communities Right-Nil.

Therefore the above land is being declared as protected forest under Section 29 of Indian Forest Act , 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , RAMESH KUMAR SHRIVASTAVA, Secy .

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 सितम्बर 2016

3468

भोपाल , दिनांक 1 सितम्बर 2016

क्र. एफ- 25-46-2016 दस 3. भारतीय वन अधिनियम, 1927 ( क्रमांक 16 , सन् 1927 ) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , एतद्वारा , उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय- समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे . यह प्रस्तावित वनखण्ड, भुसौरा उत्तर अक्षांश N- 23 ° 28'59 " से N- 23° 29 ' 23.0 " उत्तर अक्षांश तथा पूर्व देशांश E-78° 46'09.0" से E-78° 46'32.0 " पूर्व देशांश के बीच स्थित है :-

अनुसूची

जिला-सागर, तहसील- केसली , वनमंडल का नाम- दक्षिण सागर ( सामान्य ) , वनपरिक्षेत्र-केसली

वनखण्ड की सीमाएं वनखण्ड की भूमि का विवरण

अ.क्र.

भूमिका

क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

खसरा क्रमांक

ग्राम का नाम

वनखण्ड का नाम

(7)

(5)

(6)

वर्तमान मद (4)

(3)

(2)

(1)

567/24

1

भुसौरा

भुसौरा

छोटा घास (शासकीय भूमि)

34.240 उत्तर- संरक्षित वनखंड के मुनारा क्र. 21 से वन कक्ष क्र. पी . 1021 के मुनारा क्र. 38 तक कृत्रिम वन सीमा.

पूर्व- कक्ष क्रमांक पी. 1021 के मुनारा क्रमांक 38 से 36/1 तक की कृत्रिम वन सीमा. दक्षिण-कक्ष क्रमांक 1021 के मुनारा क्रमांक 36/01 से वनखंड में मुनारा क्रमांक 09 तक की कृत्रिम वन सीमा.

पश्चिम- वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 09 से 21 तक की कृत्रिम वन सीमा.

34.240

योग :

(क ) अधिसूचना प्रकाशन का आधार -

1.

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक 6MPC065 / 2006 - BHO/1869 , दिनांक 26 नवम्बर 2012 में एवं आदेश क्रमांक 6MPC001/2007 -BHO/569 , दिनांक 10 अप्रैल 2012 में अधिरोपित शर्त के अनुसार कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग संभाग क्रमांक-1 जिला सागर म. प्र. की स्वीकृत परियोजना क्रमशः बिलहरी एवं समनापुर जलाशय में प्रभावित क्रमशः रकबा 17.600 हेक्टेयर एवं 16.640 के एवज में कुल रकबा 34.240 हे. गैर वनभूमि क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में 34.240 हे. कलेक्टर, सागर, के आदेश क्रमांक 76 अ/ 19(4) 2005-06 , दिनांक 22 जून 2006 द्वारा हस्तांतरित अथवा नामांकित किये जाने के कारण.

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी, तहसीलदार, केसली द्वारा दिये गये प्रमाण पत्र अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :-

(अ) व्यक्तिगत अधिकार- उपरोक्त वर्णित भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है.

(ब) सामुदायिक अधिकार- उपरोक्त वर्णित भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है .

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम , 1927 की धारा 29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

3469

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 सितम्बर 2016

भाग 1 ]

भोपाल , दिनांक 1 सितम्बर 2016

क्र. एफ- 25-46-2016- दस- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- 25-46-2016 - दस 3, दिनांक 1 सितम्बर 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

Bhopal , the 1st September 2016

No. F - 25-46-2016 -X - 3 . In exercise of the powers of conferred by Section 29 of Indian Forest Act , 1927 (XVI of 1927) , the State Government are pleased to declares the provision of Chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below; subject to the conditions that the existing rights of individuals or communities in such forest shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time . This proposed Forest Block Bhusora lies between N- 23º 28.59' to N-23° 29'.23.0 " North Latitude and East Longitude E - 78° 46' 09.0 " to E- 78° 46' 32.0 " East Longitude :-

SCHEDULE

District-Sagar , Tehsil - Kesli , Forest Division - South Sagar (territorial, Forest Range-Kesli

Forest Block Boundaries

Details of Land Included

S. No. Name of

Present head ofLand

Name of Village

(7)

Khasra No. (5)

Area in (Hectare) (6)

(4)

Forest Block (2)

(3)

(1)

567/24 34.240

Bhusora

Bhusora

1

Chhota Ghas Govt. Land.

North-Protected Forest Block of Pillar No. 21 To Forest Compartment No. P. 1021 of Pillar No. 38Artificial forest Boundry.

East-Forest Compartment No. P 1021 of Pillar No.38 Το 36/01 Artificial forest Boundary .

South- Forest Compartment No. P 1021 , Pillar No. 36/01 To Forest Block in Artificial Pillar No. 09 Artificial Forest Boundry.

West-Forest Block of Pillar No. 09 To 21 Artificial Forest Boundary.

Total : 34.240

(A) Reason for publication of Notification.-

1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest Govt . of India's order No. 6MPC065 /2006 - BHO/ 1869 Bhopal dated 26th November 2012 and order No. 6MPC001/2007 - BHO/569 Bhopal , dated 10th April 2012 in lieu of 34.240 hectare of affected forest land under the Sanctioned Project of Bilhari and Samnapur Tank Project of Executive Engineer Water Resource Division No. 1 Sagar M. P. The above mentioned non forest land of 17.600 and 16.640 Total 34.240 Hectare transferred or muted in favour of M. P. Govt . Forest Department by Colloctor Sagar order No. 76A- 19 (4) 2005-06 , dated 22nd June 2006 for the purpose of compensatory afforestation .

(B) as under:- The Khasara wise details of recored rights on the above land as per Certificate of Tehsildar Kesli are (a) Individual Right -Above Mentioned Land Does Not Have any Individual Right .

(b) Communitie Right -Above Mentioned Land Does Not Have any Communitie Right .

Therefore the above land is being declared as protected forest under Section 29 of Indian Forest Act , 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , RAMESH KUMAR SHRIVASTAVA, Secy .

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 सितम्बर 2016

3470

भोपाल, दिनांक 1 सितम्बर 2016

क्र. एफ- 25-47-2016- दस- 3.- भारतीय वन अधिनियम, 1927 ( क्रमांक 16 , सन् 1927 ) , की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , एतद्वारा, उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय - समय पर संशोधित / रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे:-

1. यह वनखण्ड, बोरई (अ ) उत्तर अक्षांश N-23 ° 52'55.3 " से N- 23° 51 ' 09.8 . " उत्तर अक्षांश तथा पूर्व देशांश E- 79° 07'34.1" से E- 79° 07′51.5 " पूर्व देशांश के बीच स्थित है :-

2. यह वनखण्ड, बोरई ( ब ) उत्तर अक्षांश N- 23 ° 51'27.0 " से N-23° 51 ' 36.6 " उत्तर अक्षांश तथा पूर्व देशांश E - 790 07'07.7 " से E- 79° 07′22.3 " पूर्व देशांश के बीच स्थित है :-

अनुसूची

जिला- सागर , तहसील-गढ़ाकोटा, वनमंडल- दक्षिण सागर ( सामान्य ) , वनपरिक्षेत्र-गढ़ाकोटा

वनखण्ड की भूमि का विवरण

अ.क्रमांक

भूमि का वर्तमान मद

ग्राम का नाम

वनखण्ड का नाम

(4) (1)

छोटा घास

(3) बोरई

1

(2) बोरई (अ)

(शासकीय भूमि) .

2

बोरई

बोरई ( ब)

छोटा घास (शासकीय भूमि) .

वनखण्ड की सीमाएं

खसरा क्रमांक

क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )

(5)

178/1

(6) 5.000

(7) उत्तर - संरक्षित वनखंड के खसरा क्र. 178/1 के मुनारा क्रमांक 05 से 01 तक कृत्रिम वन सीमा जिला दमोह सीमा.

पूर्व- संरक्षित वनखंड के मुनारा क्र. 01 ग्राम नदरई की सीमा लाईन.

दक्षिण-संरक्षित वनखंड के मुनारा क्रमांक 01 से 02 तक कृत्रिम वन सीमा.

पश्चिम - संरक्षित वनखंड के मुनारा क्र. 02 से 05 तक कृत्रिम वन सीमा. 178/1

7.000 उत्तर- संरक्षित वनखंड के मुनारा क्र. 04 से 01 तक कृत्रिम वन सीमा.

पूर्व- संरक्षित वनखंड के मुनारा क्र. 01 से 02 तक कृत्रिम वन सीमा.

दक्षिण-संरक्षित वनखंड के मुनारा क्रमांक 02 से 03 तक कृत्रिम वन सीमा.

पश्चिम- संरक्षित वनखंड के मुनारा क्र. 03 से 04 तक कृत्रिम वन सीमा.

योग :

12.000

(क ) अधिसूचना प्रकाशन का आधार- 1. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत के आदेश क्रमांक 6MPCO 014/ 2012 -BHO/ 1104 , दिनांक 3 जून 2014 में अधिरोपित शर्त के अनुसार कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन विभाग संभाग क्रमांक-1 जिला सागर म. प्र. की स्वीकृत परियोजना चनौआ बुजुर्ग जलाशय में प्रभावित 12.000 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में कुल रकबा 12.000 हे. गैर - वनभूमि क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में 12.000 हे कलेक्टर, सागर के आदेश क्रमांक 653/19 ( 3 ) 2012- 13 , दिनांक 23 अगस्त 2013 द्वारा हस्तांतरित अथवा नामांकित किये जाने के कारण.

3471

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 सितम्बर 2016

भाग 1 ]

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी , तहसीलदार, गढ़ाकोटा द्वारा दिये गये प्रमाण - पत्र अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :-

(अ) व्यक्तिगत अधिकार- उपरोक्त वर्णित भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है.

(ब) सामुदायिक अधिकार- उपरोक्त वर्णित भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है.

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम , 1927 की धारा 29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

भोपाल, दिनांक 1 सितम्बर 2016

क्र. एफ- 25-47-2016- दस- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-47-2016 - दस 3 , दिनांक 01 सितम्बर 2016 का अंग्ग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

Bhopal , the 1st September 2016

1

No. F- 25-47-2016- X- 3 . In exercise of the powers conferred by Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927) , the State Government are pleased to declare the provision of Chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below; subject to the conditions that the existing rights of individuals or communities in such forest shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time :-

1. This Forest Block Borai A lies between North Latitude N 23 ° 52 ' 55.3 " to N 23° 51 ' 09.8 " North Latitude and East Longitude E 79 ° 07 ′ 34.1 " to E 79° 07′51.5 " East Longitude:-

2. This Forest Block Borai B lies between North Latitude N -23 ° 51'27.0 " to N - 23 ° 51 ' 36.6 " North Latitude and East Longitude. E-79° 07′ 07.7 " to E-79 ° 07' 22.3 " East Longitude :-

SCHEDULE

Forest Block Boundaries District- Sagar, Tehsil - Garahakota, Forest Division - South Sagar ( territorial, Forest Range-Garahakota Name of Details of Land Included

S. No.

(7)

Area in (Hectare) (6)

Present head ofLand (4)

Khasra No. (5)

Name of Village (3)

Proposed Forest Block (2)

(1)

5.000

178/1

Borai

1 Borai (A)

Chhota Ghas Govt. Land.

North- Protected Forest Block Khasra No. 178/1 to Pillar No.05 to 01 Artificial Forest Boundry Damoh distt . Line .

East-Protected Forest Block Pillar No. 01 Artificial forest Boundary . nandriai Village Line.

South-Protected Forest Block Pillar No.01 to 02 Artificial Forest Boundary.

West-Protected Forest Block Pillar No. 02 to 05 Artificial Forest Boundary .

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 सितम्बर 2016

3472

(7)

(6)

(3)

(4)

(5)

(2)

(1)

7.000

178/1

Chhota Ghas

2

Borai

Borai B

Govt. Land

North-Protected Forest Block Pillar No. 04 to 01 Artificial Forest Boundry

East- Protected Forest Block.Pillar No. 01 to 02 Artificial Forest Boundary.

South-Protected Forest Block Pillar No.02 to 03 Artificial Forest Boundary.

West-Protected Forest Block Pillar 03 to 04 Artificial Forest Boundary.

Total : 12.000

(A) Reason for publication of Notification . In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest Govt . of India's order No. 6MPCO014/2012- BHO/ 1104 Bhoapl dated 3rd June 2014 in lieu of 12.000 hectare of affected forest land under the Sanctioned Project of Chanoua Bujurag Tank Project of Executive Engineer Water Resource Division No. 1 Sagar M. P. the above mentioned non forest land of 12.000 hectare transferred or muted in favour of M. P. Govt . Forest Department by Collector Sagar order No. 65A- 19 (3 ) 2012-13, dated 23rd August 2013 for the purpose of compensatory afforestation.

The Khasara wise details of recored rights on the above land as per Certificate of Tehsildar Garahakota (B) are as under:-

(a) Right of Individuals- Above Mentioned Land Does Not Have any Individuals Right (b) Right of Communities -Above Mentioned Land Does Not Have any Communities Right Therefore the above land is being declared as protected forest under Section 29 of Indian Forest Act , 1927 .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , RAMESH KUMAR SHRIVASTAVA, Secy .

3473

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 सितम्बर 2016

भाग 1 ]

भोपाल, दिनांक 1 सितम्बर 2016

क्र. एफ- 25-67-2016- दस-3.- भारतीय वन अधिनियम, 1927 ( क्रमांक 16, सन् 1927 ) , की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा , उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय - समय पर संशोधित/ रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे . यह वनखण्ड, N-23° 17 ' 58.2 " से N- 23° 18 ' 32.1 " उत्तर अक्षांश तथा E- 74° 52' 16.6" से E-74° 52 ' 39.10 " पूर्व देशांश के बीच स्थित है :-

अनुसूची

जिला- रतलाम, तहसील-सैलाना , वनमंडल- रतलाम, वनपरिक्षेत्र-शिवगढ़

अ.क्र.

वनखण्ड की भूमि का विवरण

ग्राम का

भूमिका

वर्तमान मद

नाम

वनखण्ड का नाम

(4)

(3)

(2)

ना.का.का.

साम्भर खों

(1) 1

पुनापाड़ा

राजस्व वन आई

वनखण्ड की सीमाएं

खसरा क्रमांक

क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(7)

(6)

(5)

12

13.280

3.450

13

उत्तर- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 09 से 10 तक की कृत्रिम वन सीमा.

9.450

19/2

पूर्व- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 10 से 02 तक की कृत्रिम वन सीमा.

दक्षिण- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 02 से 03 तक की कृतिम वन सीमा.

पश्चिम- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 03 से 09 तक की कृतिम वन सीमा.

योग :

26.180

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार- 1. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक

दिनांक

में अधिरोपित शर्त के अनुसार उप मुख्य अभियंता ( निर्माण ) उत्तर पश्चिम रेलवे, रतलाम की स्वीकृत परियोजना रतलाम डुंगपुर व्हाया बांसवाड़ा न्यू रेलवे लाईन में प्रभावित 36.110 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 36.110 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 26.180 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर जिला, रतलाम के आदेश क्रमांक 1172/री -2015 दिनांक 10 अप्रैल 2015 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण.

2. अन्य कारणों का विवरण-निरंक (ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी तहसीलदार, जावरा जिला रतलाम के प्रतिवेदन क्रमांक दिनांक 3 फरवरी 2016 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है : -

1. व्यक्तिगत अधिकार. - उक्त भूमि पर व्यक्तिगत अधिकारी नहीं है.

2. सामुदायिक अधिकार. - उक्त भूमि पर सामुदायिक अधिकारी नहीं है.

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम , 1927 की धारा 29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

3474

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 सितम्बर 2016

भोपाल , दिनांक 1 सितम्बर 2016

क्र. एफ- 25-67-2016 - दस- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-67-2016- दस 3 , दिनांक 1 सितम्बर 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

Bhopal , the 1st September 2016

No. F - 25-67-2016 -X- 3 . In exercise of the powers of conferred by Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927) , the State Government are pleased to declare the provisions of Chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below; subject to the conditions that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time . This Forest Block lies between N - 23 ° 17'58.2 " to N- 23 ° 18'32.1 " North Latitude and E 74° 52 ' 16.9 " to E-74° 52 ' 39.10 " East Longitude :-

SCHEDULE

District- Ratlam , Tehsil - Sailana , Forest Division - Ratlam , Forest Range-Shivgarh

Forest Block Boundaries

Details of Land Included

Name of

S. No.

Khasra No. (5)

Present head ofLand (4) Forest Block (2)

Name of Village (3)

(1)

1

Punapada

Sambhar Kho I

12 13 19/2.

Inadequacy Kast Revenu Forest.

Total :

(A) Reason for publication of Notification.- 1.

(7)

Area in (Hectare) (6)

North- Artificial forest boundary from Pillar No. 09 to 10.

13.280 3.450 9.450

East-Artificial forest boundary from Pillar No. 10 to 02 .

South-Artificial forest boundary from Pillar No. 02 to 03 . West-Artificial forest boundary from Pillar No. 03 to 09 .

26.180

In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest , Govt . of India's order No. dated. and in lieu of 36.110 hectare of affected forest land under the sanctioned project of Ratlam Dungarpur Via Banswada New Railway Line of Deputy Chief Engineer (Construction) North Western Railway , Ratlam the above mentioned Non Forest Land of 26.180 hectare transferred or muted in favour of M. P. Govt. , Forest Department by order No. 1172/RI -2015 dated 10-04-2015 of Collector , Dist . Ratlam for the purpose of compensatory afforestation .

2. Details of other Reasons-Nil .

(B) The Khasra wise details of recorded rights on the above land as per report No. - dated 3-2-2016 of Tahsildar , Jaora , District Ratlam are as under :-

1. Individuals Right- The Land is not Individual Right .

2. Community Right-The Land is not Community Right .

Therefore the above land is being declared as protected forest under Section 29 of Indian Forest Act 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , RAMESH KUMAR SHRIVASTAVA, Secу .

3475

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 सितम्बर 2016

भाग 1 ]

भोपाल , दिनांक 1 सितम्बर 2016

क्र. एफ - 25-71-2016- दस- 3.- भारतीय वन अधिनियम, 1927 ( क्रमांक 16 , सन् 1927 ) , की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा , उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय - समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे . यह वनखण्ड, N 23° 22' 32.740" से N 23° 22' 46.012 " , उत्तर अक्षांश E 81 °59 ' 27.699 " से E 81 °59' 33.623 " पूर्व देशांश के बीच स्थित है :-

अनुसूची

जिला-अनूपपुर, तहसील- कोतमा, वनमंडल-अनूपपुर, वन परिक्षेत्र- बिजुरी

वनखंड की सीमाएं वनखण्ड की भूमि का विवरण

अ. क्र.

ग्राम का

नाम

खसरा क्रमांक

क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

भूमिका वर्तमान मद

वनखंड का नाम

(5)

(3)

(1)

1165,

म. प्र. शासन

1.023

बोड़री

बोड़री " ए"

2.263

1166

वन विभाग.

(7) उत्तर- वनखण्ड के मुनारा क्र. 01 से 17 तक कृत्रिम वन सीमा.

1 (2) (4) (6) 1170/1 0.377

पूर्व- वनखण्ड के मुनारा क्र. 17 से 07 तक की कृत्रिम वन सीमा.

दक्षिण- वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 07 से 06 तक की कृत्रिम वन सीमा. पश्चिम- वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 06 से 01 तक की कृत्रिम वन सीमा.

3.663

योग ..

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार-

1. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक6- MPB 086 /2011 - BHO/903 दिनांक 30-5-2013 एवं 6-MPB - 86/2011 - BHO/2092 दिनांक17-12-2013 में अधिरोपित शर्त के अनुसार महामृत्युंजय सेवा ट्रस्ट अमरकंटक की स्वीकृत सत्संग भवन एवं औषधि रोपण में प्रभावित 3.642 हेक्टेयर राजस्व वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 3.663 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 3.663 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में तहसीलदार , कोतमा के आदेश राजस्व प्रकरण क्रमांक 03-अ 25-2011-12, दिनांक 28-7-2012 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण .

2. अन्य कारणों का विवरण-निरंक

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी-निरंक ( पद नाम ) के प्रतिवेदन क्रमांक निरंक दिनांक निरंक द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-

1. व्यक्तिगत अधिकार. - उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है.

2. सामुदायिक अधिकार. - उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है.

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अंन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 सितम्बर 2016

3476

भोपाल , दिनांक 1 सितम्बर 2016

क्र. एफ- 25-71-2016- दस- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- 25-71-2016 - दस 3 , दिनांक 1 सितम्बर 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

Bhopal , the 1st September 2016

No. F- 25-71-2016 -X- 3 . In exercise of the powers conferred by Section 29 of the Indian Forest Act , 1927 (XVI of 1927) , the State Government are pleased to declare the provisions of Chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time . This Forest Block N 23 ° 22'32.740 " to N 23 ° 22 ' 46.012 " North Latitude and E 81 ° 59 ' 27.699 " to E 81 ° 59'33.623 " East Longitude Between :-

SCHEDULE

District-Anuppur, Tehsil - Kotma, Forest Division- Anuppur Forest Range-Bijuri

Forest Block Boundaries

Details of Land Included

S. No.

Present head (4) ofLand Name of Forest Block (2)

Name of Village (3)

(1)

Bodari

1 Bodari-A

M. P. Forest Govt. (A) Reason for publication of Notification.- 1.

(7)

Khasra No. (5)

Area (Hectare) (6)

North-Artificial Forest Boundary Pillar No. 01 to Pillar No. 17 .

1165, 1166. 1170/1

1.023 2.263 0.377

East-Artificial Forest Boundary Pillar No. 17 to Pillar No. 07 South-Artificial Forest Boundary Pillar No. 07 to Pillar No. 06 . West-Artificial Forest Boundary Pillar No. 06 to Pillar No. 01 .

3.663

Total

In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest , Govt . of India's order No. 6- MPB086/2011 - BHO/903 dated 30-5-2013 and No. 6 - MPB086/2011 - BHO/2092 dated 17-11-2013 in lieu of 3.642 hectare of affected forest land under the sanctioned project of Satsang Bhavan & Medicien plantation of Maha mritunjay sewa turst Amarkantak the abvoe mentioned Non Forest Land of 3.663 hectare transferred or muted in favor of M. P. Govt . Forest Department by order No. 03 - A25-2011-12 Dated 28th July 2012 of Tasildar, Kotma for the purpose of compensatory a forestation .

2. Details of other Reasons-Nil .

(B) The Khasra wise details of recorded right on the above land as per report No. of Kotma are as under :- Nildated Nil Tahsildar 1. Individual Right-Nil .

2. Communitiy Right-Nil.

Therefore the above land is being declared as protected forest under Section 29 of Indian Forest Act, 1927 .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh, RAMESH KUMAR SHRIVASTAVA, Secy .

3477

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 सितम्बर 2016

भाग 1 ]

भोपाल , दिनांक 1 सितम्बर 2016

क्र. एफ- 25-95-2016- दस-3.- भारतीय वन अधिनियम, 1927 ( क्रमांक16, सन् 1927 ) , की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा , उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान /उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय - समय पर संशोधित/ रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे. यह वनखण्ड, N-24° 17'52.35 " से N- 24° 17 ' 59.81 " उत्तर अक्षांश तथा E- 81 ° 52' 8.29 " से E- 81 ° 52 ' 33.96 " पूर्व देशांश के बीच स्थित है :-

अनुसूची

जिला-सीधी, तहसील-गोपद बनास , वनमंडल- सीधी, वनपरिक्षेत्र-सीधी

क्रमांक

वनखण्ड की भूमि का विवरण

वनखण्ड का नाम

भूमिका वर्तमान मद

ग्राम का नाम

(3)

पवया

(1) 1

पश्चिम

(2) पवया ' ब'

(4) म. प्र . शासन राजस्व पड़त भूमि (क ) अधिसूचना प्रकाशन का आधार-

वनखण्ड की सीमाएं

खसरा क्रमांक

क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(7)

(5) 91/2

(6) 10.000 उत्तर- कक्ष क्रमांक आर-1038 के मुनारा क्रमांक 4 से एवं वनखण्ड के मुनारा ' क्रमांक 1 से 6 तक कृत्रिम वन सीमा. पूर्व- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 6 से 8 तक कृत्रिम वन सीमा.

दक्षिण- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 8 से कक्ष क्रमांक आर-1038 के मुनारा क्रमांक 4 तक कृत्रिम वन सीमा.

पश्चिम- कक्ष क्रमांक आर-1038 के मुनारा क्रमांक 4 तक कृत्रिम वन सीमा.

10.000

योग :

1. भारत सरकार, पर्यावरण , वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के आदेश क्रमांक निरंक दिनांक निरंक में अधिरोपित शर्त के अनुसार कार्यपालन यंत्री , सिंचाई परियोजना संभाग सीधी ( म . प्र. ) की स्वीकृत परियोजना चुटकीधर सिंचाई परियोजना सीधी (म . प्र. ) में प्रभावित 26.80 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 27.700 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 10.000 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर, सीधी के आदेश क्रमांक 2- अ-19( 3) -2002-03 , दिनांक 2 जनवरी 2003 हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण.

2. अन्य कारणों का विवरण-निरंक (ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी , नायब तहसीलदार वृत्त सेमरिया तहसील गोपद बनास के प्रतिवेदन क्रमांक 70/प्रवा. / सेमरिया/03 , दिनांक 9-1-2003 एवं प्रमाण पत्र दिनांक 20 जनवरी 2016 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है.

1. व्यक्तिगत अधिकार-निरंक.

2. सामुदायिक अधिकार-निरंक.

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम , 1927 की धारा 29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

3478

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 सितम्बर 2016

भोपाल , दिनांक 1 सितम्बर 2016

क्र. एफ- 25-95-2016- दस- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- 25-95-2016- दस 3 , दिनांक 1 सितम्बर 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

Bhopal , the 1st September 2016

No. F -25-95-2016 -X- 3.-In exercise of the powers conferred by Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927) , the State Government are pleased to declare the provisions of Chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below ; subject to the condition that the existing rights of individual or communities in such forest shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time . This Forest Block lies between N - 24° 17'52.35 " to N-24 ° 17 ' 59.81 " North Latitude and E- 81 ° 52' 8.29 " to E- 81 ° 52 ' 33.96 " East Longitude :-

SCHEDULE

District- Sidhi , Tehsil - Gopad Banas , Forest Division -Sidhi, Forest Range- Sidhi

Forest Block Boundaries

Details of Land Included

S. No. Name of Forest Block (2)

Present head ofLand (4)

Khasra No. (5)

Name of Village (3)

(1)

91/2

1 Pawya "B "

Pawya West

Revenue Waste land village Bamuri .

(A) Reason for publication of Notification.- 1.

(7)

Area in (Hectare) (6)

10.000 North-Artificial forest boundary R. F. Compartment No. 1038 Pillar No. 4 to Forest Block Pillar No. 1 and 1 to 6 .

East-Artificial forest boundary Pillar

Number 6 to 8 and R. F.

Comp. 1038 Forest boundary . South-Protected Forest Block Pillar No. 8 to Comp . No. R- 1038 Pillar No.4 Artificial forest boundary.

West Comp. No. R- 1038 Pillar No. 4 Artificial forest boundary.

Total : 10.000

In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest Govt . of India's order No. Nil dated Nil and in lieu of 26.80 Hectare of affected forest land under the Sanctioned Project of Chutikidhar Irrigation Project E. E. Division Sidhi the above mentioned Non Forest Land of 10.000 hectare transferred or muted in favour of M. P. Govt. Forest Department by order No.2- A- 19 (3 ) -2002-03 date 2nd January 2003 of Collector Sidhi for the purpose of compensatory afforestation .

(B) The Khasra wise details of recorded rights on the land as per report No. 70/Pra ./ semriya/03 , dated 9th January 2003 of Nayab Tahshildar Circle Semariya Tehsil Gopad Banash and Cirtificate dated 20th January 2016 (Designation of Competent Revenue officer ) are as under :-

1. Right of Individuals-Nil.

2.Right of Communities Right-Nil .

Therefore the above land is being declared as protected forest under Section 29 of Indian Forest Act , 1927 .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , RAMESH KUMAR SHRIVASTAVA , Secy.

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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 सितम्बर 2016

भाग 1 ]

भोपाल, दिनांक 1 सितम्बर 2016

क्र. एफ- 25-95-2016- दस- 3.- भारतीय वन अधिनियम, 1927 ( क्रमांक 16, सन् 1927 ) , की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , एतद्वारा , उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय - समय पर संशोधित/ रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे . यह वनखण्ड, N- 24° 16'8.46 " से N- 24° 16' 20.78 " उत्तर अक्षांश तथा E-81 ° 48' 46.66" से E- 81° 49'5.95 " पूर्व देशांश के बीच स्थित है :-

अनुसूची

जिला-सीधी, तहसील - गोपद बनास , वनमंडल- सीधी, वनपरिक्षेत्र-सीधी

वनखण्ड की सीमाएं वनखण्ड की भूमि का विवरण

वनखण्ड का नाम

अनु. क्रमांक

खसरा क्रमांक

ग्राम का नाम

क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (6)

(5)

(3)

(1)

569/2

सूखी

(2) सूखी " अ "

1

13.810 (7) उत्तर- कक्ष क्रमांक आर -1036 के मुनारा क्रमांक 254 से 249 तक कृत्रिम वन सीमा.

भूमिका वर्तमान मद (4) म. प्र . शासन राजस्व पड़त भूमि

पूर्व-कक्ष क्रमांक आर-1036 के मुनारा क्रमांक 249 तथा संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 1 से 3 तक कृत्रिम वन सीमा.

दक्षिण- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 3 से 11 तक कृत्रिम वन सीमा. पश्चिम- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 11 से 13 एवं कक्ष क्रमांक आर- 1038 के मुनारा क्रमांक 254 तक तक कृत्रिम वन सीमा.

\

13.810

योग :

(क ) अधिसूचना प्रकाशन का आधार-

1.. भारत सरकार, पर्यावरण , वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के आदेश क्रमांक निरंक दिनांक निरंक में अधिरोपित शर्त के अनुसार कार्यपालन यंत्री, सिंचाई परियोजना संभाग सीधी ( म. प्र. ) की स्वीकृत परियोजना चुटकीधर सिंचाई परियोजना सीधी (म . प्र. ) में प्रभावित 26.80 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 27.700 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 13.810 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर, सीधी के आदेश क्रमांक 2- अ-19( 3) -2002-03 , दिनांक 2 जनवरी 2003 हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण.

2. अन्य कारणों का विवरण- निरंक

(ख ) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी , नायब तहसीलदार वृत्त सेमरिया तहसील गोपद बनास के प्रतिवेदन क्रमांक 70/प्रवा./ सेमरिया/ 03 , दिनांक 9-1-2003 एवं प्रमाण पत्र दिनांक 20 जनवरी 2016 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है.

1. व्यक्तिगत अधिकार-निरंक.

2. सामुदायिक अधिकार- निरंक.

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 सितम्बर 2016

3480

भोपाल, दिनांक 1 सितम्बर 2016

क्र. एफ- 25-95-2016- दस- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- 25-95-2016 - दस 3 , दिनांक 1 सितम्बर 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार ,

रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

Bhopal , the 1st September 2016

No. F - 25-95-2016 - X- 3 . In exercise of the powers conferred by Section 29 of Indian Forest Act , 1927 (XVI of 1927) , the State Government are pleased to declare the provisions of Chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individual or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time. This Forest Block lies between N- 24° 16' 8.46 " to N- 24° 16 ' 20.78 " North Latitude and E- 81 ° 48 ' 46.66 " to E-81 ° 49 ' 5.95 " East Longitude :-

SCHEDULE

District- Sidhi , Tehsil - Gopad Banas, Forest Division - Sidhi, Forest Range- Sidhi

Forest Block Boundaries

Detail of Land Included

S. No.

Khasra No. (5)

Present head ofLand (4)

Name of Village (3)

Name of Forest Block (2)

(1)

569/2

Sukhi "A"

Sukhi

1

Revenue Wast land village Bamuri .

(A) Reason for publication of Notification.- 1.

(7)

Area in (Hectare) (6)

13.810 North- Compartment No. R- 1036 Pillar No. 254 to 249 Artificial forest boundary .

East Comp . No. R- 1036 Pillar Number 249 and Protcted Forest Block Pillar No. 1 to 3 Artificial forest boundary .

South- Protected Forest Block Pillar No. 3 to 11 Artificial forest boundary.

West-Protected Forest Block Pillar No. 11 to 13 and Compartment No. R - 1036 Pillar 254 Artificial forest boundary.

Total : 13.810

In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest Govt . of India's order No. Nil . dated Nil and in lieu of 26.80 hectare of affected forest land under the Sanctioned Project of Chutikidhar Irrigation Project E. E. Division Sidhi the above mentioned Non Forest Land of 13.810 hectare transferred or muted in favour of M. P. Govt . Forest Department by order No.2 -A- 19 (3 ) -2002-03 dated 2nd January 2003 of Collector Sidhi for the purpose of compensatory afforestation.

(B) The Khasra wise details of recorded rights on the land as per No. 70/Pra. / Semriya/03 , dated 9th January 2003 of Nayab Tahshildar Circle Semariya Tehsil Gopad Banash and Cirtificate dated 20th January 2016 ( Designation of Competent Revenue officer ) are as under:-

1. 2. Individuals Right-Nil . Communities Right Nil .

Therefore the above land is being declared as protected forest under Section 29 of Indian Forest Act , 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , RAMESH KUMAR SHRIVASTAVA, Secy.

3481

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 सितम्बर 2016

भाग 1 ]

भोपाल , दिनांक 1 सितम्बर 2016

क्र. एफ- 25-95-2016- दस- 3.- भारतीय वन अधिनियम, 1927 ( क्रमांक 16, सन् 1927 ) , की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , एतद्वारा, उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय- समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे. यह वनखण्ड, N- 24°15 49.93" से N-24° 15' 55.85 " उत्तर अक्षांश तथा E- 81° 47' 57.17" से E- 81° 48 ' 6.38 " पूर्व देशांश के बीच स्थित है :-

अनुसूची

जिला-सीधी, तहसील-गोपद बनास , वनमंडल- सीधी, वनपरिक्षेत्र-सीधी

वनखण्ड की सीमाएं

क्षेत्रफल

खसरा

ग्राम का

वनखण्ड का नाम

भूमिका

अनु. क्रमांक

वर्तमान मद

(हेक्टेयर में)

(7)

(5)

(3)

(4)

(1) (2)

म. प्र. शासन

3.090

सूखी

सूखी " स "

0.800

उत्तर- मुनारा क्रमांक 1 से 3 तक कृत्रिम वन सीमा.

राजस्व पड़त

वनखण्ड की भूमि का विवरण नाम 1 क्रमांक (6) भूमि . 395 396

पूर्व- मुनारा क्रमांक 3 से 5 तक कृत्रिम वन सीमा.

दक्षिण- मुनारा क्रमांक 5 से 9 तक कृत्रिम वन सीमा.

पश्चिम- मुनारा क्रमांक 9 से 1 तथा सूखी नाला.

3.890

योग :

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार-

1. भारत सरकार, पर्यावरण , वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के आदेश क्रमांक निरंक दिनांक निरंक अधिरोपित शर्त के अनुसार कार्यपालन यंत्री , सिंचाई परियोजना संभाग सीधी (म. प्र. ) की स्वीकृति परियोजना चुटकीधर सिंचाई परियोजना सीधी (म. प्र. ) में प्रभावित 26.80 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 27.700 हेक्टेयर गैर - वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 3.890 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर, सीधी के आदेश क्रमांक 2- अ-19 ( 3 ) -2002-03, दिनांक 2 जनवरी 2003 हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण.

(ख ) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी , नायब तहसीलदार, वृत्त सेमरिया तहसील गोपद बनास के प्रतिवेदन क्रमांक 70 /प्रवा ./ सेमरिया/03 , दिनांक 9 जनवरी 2003 एवं प्रमाण- पत्र, दिनांक 20 जनवरी 2016 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-

1. व्यक्तिगत अधिकार-निरंक.

2. सामुदायिक अधिकार-निरंक.

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

3482

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 सितम्बर 2016

भोपाल, दिनांक 1 सितम्बर 2016

क्र. एफ - 25-95-2016- दस - 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-95-2016- दस 3 , दिनांक 1 सितम्बर 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

Bhopal , the 1st September 2016

No. F -25-95-2016 -X - 3 . In exercise of the powers conferred by Section 29 of the Indian Forest Act , 1927 (XVI of 1927) , the State Government are pleased to declare the provisions of Chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below ; subject to the condition that the existing rights of individual or communities in such forest shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time . This Forest Block lies between N- 24º 15 49.93 " to 24º 15 ' 55.85 " North Latitude and E- 81 ° 47 ' 57.17 " to E- 810.48 ' 6.38 " East Longitude :-

SCHEDULE

District-Sidhi , Tehsil - Gopad Banas , Forest Division - Sidhi, Forest Range- Sidhi

Forest Block Boundaries

Detail of Land Included

Name of

S. No.

Khasra No. (5)

Present head ofLand (4)

Name of Village (3)

Forest Block (2)

(1)

Sukhi

Sukhi " C "

1

395 936

Revenue Wast land village Bamuri .

(A) Reason for publication of Notification.- 1.

(7)

Area in (Hectare) (6)

3.090 0.800

North-Protected Forest Block Pillar No.1 to 3 Artificial Forest Boundary .

East-Protected Forest Block Pillar No.3 to 5 Artificial Borest Boundary .

South-Protected Forest Block Pillar No. 5 to 9 Artificial Forest Boundary.

West-Protected Forest Block Pillar No. 9 to 1 Artificial forest Boundary.

Total : 13.810

In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest Govt . of India's order No. Nil. dated Nil and in lieu of 26.80 Hectare of affected forest land under the Sanctioned Project of Chutikidhar Irrigation Project E. E. Division Sidhi the above mentioned Non Forest Land of 3.890 hectare transferred or muted in favour of M. P. Govt . Forest Department by order No.2 - A- 19 (3 ) -2002-03 dated 2nd January 2003 of Collector Sidhi for the purpose of compensatory afforestation.

2. Details of Reason

(B) The Khasra wise details of recorded rights on the land as per report No. 70/Pra ./Semriya/03 , dated 9th January 2003 of Nayab Tahshildar Circle Semariya Tehsil Gopad Banash and Cirtificate dated 20th January 2016 (Designation of Competent Revenue officer ) are as under:-

:

1. Individuals Right-Nil .

2. Communitie Right Nil .

Therefore the above land is being declared as protected forest under Section 29 of Indian Forest Act, 1927 .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , RAMESH KUMAR SHRIVASTAVA , Secy.

3483

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 सितम्बर 2016

भाग 1 ]

राजस्व विभाग

कार्यालय, भू- अर्जन अधिकारी , तहसील बरेली, जिला रायसेन , मध्यप्रदेश

रायसेन, दिनांक 27 अगस्त 2016

प्र. क्र. - 4737 - भू- अर्जन- 16-प्र क्र. 5- अ- 82-2015-16- भू- अर्जन- उदयपुरा - चूंकि राज्य शासन को प्रतीत होता है कि निम्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 6 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने (8 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . उक्त प्रयोजन हेतु प्रकरण में मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग , मंत्रालय , भोपाल के परिपत्र क्रमांक एफ 12-2-2014 सात 2 ए, दिनांक 12 नवम्बर 2014 के द्वारा प्रतिपादित आपसी सहमति से भूमि क्रय की नीति के तहत कार्यवाही प्रचलित है. नीति अनुसार धारकों द्वारा निर्धारित प्रारूप ( ख ) में अपनी सहमति प्रस्तुत की गई है. अतएव निम्न दर्शित भूमि धारकों से परियोजना के लिए राज्य सरकार से संबंधित विभाग/उपक्रम के पक्ष में क्रय किये जाने पर विचार किया जा रहा है . यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो नियत अवधि ( सार्वजनिक सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के भीतर ) में आधार सहित आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है. नियत अवधि के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों पर विचार नहीं किया जायेगाः-

ग्राम का नाम- छातेर, तहसील-उदयपुरा

क्र.

भूमि स्वामी का नाम

नाम ग्राम का

अर्जित किये जाने वाले खसरा नं.

(3)

(1) (2)

(4) 221 1

गोपाल, पप्पू, गुड्डू आ.

छातेर

नर्मदा प्रसाद, सावित्री वाई . वि नर्मदा प्रसाद जाति ब्राम्हण.

219/1/2 2

निरंजनसिंह आ. भोलेशंकर जाति धाकड़.

219/1/1 3

कैलाश, हीरालाल,

सुमनवाई, मुलिया वाई आ. उमेदा जाति चमार.

207/4 4

हनुमतसिंह आ. कोमलसिंह जाति किरार.

208/2/1/1 5

ऋषिकुमार आ. मदनलाल जाति लोधी.

209/2/1/1/1 6

सत्यनारायण आ. हल्केवीर जाति

ब्राहम्ण.

209/2/2 7

सुरेश कुमार आ. छोटेलाल जाति छीपा.

प्राधिकृत अधिकारी सार्वजनिक प्रयोजन

का वर्णन कुल रकबा ( हेक्टेयर में )

अर्जित रकबा ( हेक्टेयर में )

(6)

(7)

0.169

(5) 1.040

(8) बारना विस्तारीकरण सिंचाई परियोजना की छातैर उप नहर हेतु .

कार्यपालन यंत्री बारना बांयी तट नहर संभाग वाड़ी जिला रायसेन .

0.607

0.170

0.148

2.170

0.011

1.667

0.330

3.238

0.840

0.168

0.167

0.809 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 सितम्बर 2016

3484

(7)

(8)

(5)

(6)

(3)

(4)

(1) (2)

0.809

0.123

209/2/1/1/1/2

8

गोपालदास आ. जमना प्रसाद जाति छीपा.

0.220

2.226

209/2/1/1/2/1

9

फूलवती वि. अंतराम

धमेन्द्र, पप्पू, वालिंग, दीपक नावा आ. अंतराम संरक्षक मां फूलवती किरण वाई पुत्री

अंतराम.

1.214

0.130

179/1/2

10

खेमचन्द्र आ. धन्ना जातिगाडरी.

0.563

179/1/1/2

0.502

11

हाकमसिंह आ. चेतराम

1.376

0.014

180/2/1

जाति बढई.

0.090

0.516

179/1/1/3 .

12

नाथूराम आ. मनकलाल

0.289

0.526

180/2/2

जाति कुशवाह.

0.003

0.275

178/2/2

0.809

0.120

13

180/1/2

छोटेलाल आ. पन्नालाल जाति छीपा .

169/2

1.141

0.147

14

हरनारायण आ. खुमान जाति चमार.

0.571

0.036

169/1/1

15

मनमोहन आ. कनीराम जाति ब्राहम्ण.

0.156

0.570

169/1/2

16

सुमित्रावाई आ. घासीराम जाति ब्राहम्ण.

182/2

1.364

0.131

17

उपेन्द्र कुमार आ. हल्के भैया जाति ब्राहम्ण.

0.532

4.856

124/2

18

0.016

1.761

124/1

अशोक कुमार आ. दीनदयाल जाति ब्राहम्ण.

0.513

124/4

1.821

19

1.821

0.011

124/5

राजीव आ. राधाशरण जाति ब्राहम्ण.

1.157

0.036

20

124/3

राधाशरण आ. मिठ्‌ठालाल जाति ब्राहम्ण.

1.821

0.272

123/4

21

कैलाश नारायण आ.

0.235

1.384

123/6/1/2

गोकल प्रसाद जाति गुजर.

0.254

123/2/1

3.754

22

जगदीश प्रसाद आ. गोकल प्रसाद जाति

गुजर.

123/5

1.821

0.340

23

यशवंत सिंह आ. गोकल प्रसाद जाति गुजर.

1.384

0.064

24

123/6/1/3

देवीसिंह आ. यशवंतसिंह जाति गुजर.

ओ. पी. सोनी, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) .

3485

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 सितम्बर 2016

भाग 1 ]

कार्यालय, कलेक्टर , जिला देवास, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

देवास, दिनांक 31 अगस्त 2016

क्र. 2589- भू अभि-2016.- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 ( क्रमांक 20 सन् 1959 ) की धारा 108 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नक्शा विहीन ग्राम चापड़ा, प.ह.नं. 31 ( नवीन पटवारी हल्का नम्बर -07 ) तहसील- बागली, जिला देवास, मध्यप्रदेश का अधिकार अभिलेख निर्माण का कार्य पूर्ण किया जाकर लागू किया जाता है.

आशुतोष अवस्थी, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला अनूपपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

अनूपपुर, दिनांक 29 अगस्त 2016

क्र. दस- भू- अर्जन- 2016-5149.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने लिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्र. 30 सन् 2013 ) की धारा -11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग , मंत्रालय , भोपाल के आदेश क्र. एफ-16-15- ( 1 )/2014- सात/ शा 2ए, भोपाल , दिनांक 26 सितम्बर 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील नगर/ ग्राम

जिला

लगभग क्षेत्रफल

धारा -11 के अन्तर्गत

प्राधिकृत अधिकारी

(हेक्टयर में)

(6)

(5)

(2)

(3)

(4)

(1)

पुष्पराजगढ़

14.302

अनूपपुर

बड़ी तुम्मी स्टोरेज टैंक योजनान्तर्गत बॉध स्पिल चैनल एवं डूब क्षेत्र हेतु निजी भूमि रकबा बड़ी तुम्मी

भू- अर्जन अधिकारी , जिला- अनूपपुर ( म. प्र. )

0.663

पुष्पराजगढ़ बड़ी तुम्मी

अनूपपुर

बडी तुम्मी स्टोरेज टैंक योजनान्तर्गत नहर कार्य हेतु.

भू- अर्जन अधिकारी, जिला- अनूपपुर (म. प्र. )

योग 14.965

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग अनूपपुर, तहसील, पुष्पराजगढ़ के कार्यालय में निःशुल्क देखे जा सकते हैं.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अजय कुमार शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 सितम्बर 2016

3486

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय , भू- अर्जन अधिकारी , राजनगर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छतरपुर, दिनांक 28 जुलाई 2016

क्र. 01 - अ- 82-15-16.- अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि जल परिवहन हेतु ग्राम सांदनी, तहसील राजनगर, जिला छतरपुर से ग्राम हरपुरा , तहसील विजावर, जिला छतरपुर तक मध्यप्रदेश राज्य में मेसर्स एनटीपीसी , लिमिटेड पावर प्रोजेक्ट द्वारा भूमिगत पाईपलाईन बिछाई जाए.

और, अतएव, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईप बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन ( भूमि उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2013 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है .

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईप लाइन बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी कलेक्टर महोदय , जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा: -

अनुसूची

खसरा क्रमांक

तहसील

जिला

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में )

(5)

ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक (3)

(4)

(2)

(1)

0.039

1303

संदनी/50

राजनगर

छतरपुर

0.006

1273

0.126

1277

1278

0.070

0.042

1279

0.028

1275

830

0.175

0.013

828

0.003

829

0.055

834/1

0.081

834/2

0.092

835

0.106

837

0.076

717

0.074

569

0.072

716

0.099

715 3487

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 सितम्बर 2016

भाग 1 ]

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

0.061

714

0.001

711

0.014

708

0.090

581

0.001

707

0.078

582

0.110

584

0.106

585

0.101

619

0.117

620

0.063

612

0.100

622

0.006

1525

0.014

1524

0.108

1523

0.013

1521

0.035

1530

0.052

1519

0.015

1531

0.057

1518

0.073

1517

0.100

1516

0.087

1581

0.060

1582

0.127

1585

0.038

1584

0.031

1592/1

0.018

1592/2

0.011

1592/3

0.018

1591/1

0.027

1591/2

0.015

1591/3

0.042

1590/3

0.042

1590/4

0.002

1642

0.047

1641

0.013

1638

0.060

1639

0.155

1658

0.093

1659

0.073

1661

0.078

1662

0.005

1663

0.004

1672 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 सितम्बर 2016

3488

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

0.003

1673

0.168

1671

0.095

1669/1

0.076

1669/2

0.005

1686

0.026

1688

0.037

1796

0.024

1795

0.029

1794

0.083

1792

0.061

1790

0.063

1791

0.093

1787

0.043

1788

0.102

1786

0.019

1785

0.090

1780

0.163

1776

0.069

1771

0.278

1855

0.324

1858

0.198

1856

0.320

1868

0.215

1863

0.166

1864

0.038

1865/1

0.038

1865/2

0.364

1774

योग .. 6.708

(2 ) एनटीपीसी बरेठी परियोजना के लिये जल परिवहन हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व , रामनगर में किया जा सकता है.

क्र. 01 - अ- 82-15-16. - अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि जल परिवहन हेतु ग्राम सांदनी, तहसील राजनगर, जिला छतरपुर से ग्राम हरपुरा, तहसील विजावर, जिला छतरपुर तक मध्यप्रदेश राज्य में मेसर्स एनटीपीसी, लिमिटेड पावर प्रोजेक्ट द्वारा भूमिगत पाईपलाईन बिछाई जाए.

और, अतएव, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईप लाइन बिछाने के प्रयोजन के यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईप बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

3489

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 सितम्बर 2016

भाग 1 ]

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर , भूमि के नीचे पाईप लाइन बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी कलेक्टर महोदय , जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगाः-

अनुसूची

खसरा क्रमांक

तहसील

जिला

ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि ( हेक्टेयर में ) (5)

(4)

(3)

(2)

(1)

0.094

4

बांदनी/50

राजनगर

छतरपुर

0.199

16/1

0.091

16/2/1

0.118

16/2/2

0.018

17

0.216

44

0.101

43

0.012

45

0.016

47

0.055

41

0.157

38

0.035

39

0.109

32

0.025

30

0.151

105

0.020

107

0.070

108

0.073

109

0.010

222

0.134

220

0.011

219

0.065

185

0.070

217

0.109

214

0.151

213

0.092

192

0.111

193

0.005

206

0.039

196

0.024

200

0.085

197 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 सितम्बर 2016

3490

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

0.018

199

0.002

198

0.024

358

0.018

365

0.068

359

0.164

360

0.093

361

0.265

427

0.540

431

0.011

433

0.029

521

0.059

432

0.028

524/1

0.247

689

0.247

691/1

0.638

698/4

0.018

670/1/3

0.127

700

0.026

668

0.061

704

0.140

663

0.259

662

0.559

698/2

0.445

698/3

0.454

698/5

0.624

699/2

0.263

699/3

0.510

699/4

0.679

699/5

0.870

699/6

0.486

699/7

1.182

699/8

0.777

702

0.283

703/2

0.259

703/1/2

0.704

730/7

13.643

योग

(2) एनटीपीसी बरेठी परियोजना के लिये जल परिवहन हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व, राजनगर में किया जा सकता है.

सोनिया मीणा, अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी.

3491

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 सितम्बर 2016

भाग 1 ]

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय , कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

दमोह, दिनांक 26 अक्टूबर 2015

क्र. 6032- भू- अर्जन- 2015-16-6032-प्र. क्र. 03 अ-82 वर्ष 2015-2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने हेतु अधिकृत करता हूँ :-

भूमि का वर्णन

ग्राम/नगर

जिला

क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) तहसील का नाम

(4)

(3)

(2)

(1)

सगौनी

0.50 पटेरा

दमोह

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

सगौनी जलाशय निर्माण में शेष छूटी भूमि का अर्जन.

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग, दमोह.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, उपखण्ड हटा एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग , दमोह के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दमोह, दिनांक 28 अक्टूबर 2015

क्र. 6063- भू-अर्जन- 2015-16 प्र. क्र. 01 अ-82 वर्ष 2015-2016.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है , राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने हेतु अधिकृत करता हूँ :-

भूमि का वर्णन

ग्राम/नगर

जिला

क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) तहसील का नाम

(3)

(2)

(1)

(4) 0.08 पटेरा

दमोह

कुसमी

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग, दमोह.

(6) कुसमी जलाशय की नहर निर्माण में शेष छूटी भूमि का अर्जन.

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, उपखण्ड हटा एवं कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन विभाग , दमोह के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 6064 - भू- अर्जन - 2015-16 प्र. क्र. 02 अ-82वर्ष 2015-2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, 3492

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 सितम्बर 2016

राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने हेतु अधिकृत करता हूँ :-

भूमि का वर्णन

ग्राम/नगर

जिला तहसील का नाम

क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(3)

(2)

(1)

(4) 0.06 पटेरा

दमोह

कुम्हारी

(2 )

अनुसूची

धारा 11 की उपधारा

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

(1 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन विभाग , दमोह.

खोबा जलाशय की नहर निर्माण में शेष छूटी भूमि का अर्जन.

सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी, उपखण्ड हटा एवं कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन विभाग , दमोह के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दमोह, दिनांक 28 मई 2016

क्र. 1881 - भू-अर्जन- 2015-16 प्र. क्र. 05 अ-82वर्ष 2015-2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने हेतु अधिकृत करता हूँ :-

भूमि का वर्णन

क्षेत्रफल जिला

ग्राम/नगर

तहसील का नाम

(हेक्टेयर में)

(3)

(4) (1) (2)

सेमरापटटी

0.40 दमोह

हटा

माल सेमरापटटी रैयत

योग. 0.40

अनुसूची

धारा 11 की उपधारा

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन ( 1 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन

सेमरा जलाशय निर्माण में आने वाली भूमि का अर्जन.

विभाग , दमोह.

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , उपखण्ड हटा एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग , दमोह के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दमोह , दिनांक 22 जुलाई 2016

क्र. 2619- भू-अर्जन- 2015-16 प्र. क्र. 07 अ-82 वर्ष 2015-2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है,. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने हेतु अधिकृत करता हूँ :-

भूमि का वर्णन

जिला

ग्राम/नगर

क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) तहसील का नाम

(4) (2) पटेरा

0.44 (1) दमोह

(3) कुसमी

योग..0.44

अनुसूची

धारा 11 की उपधारा

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन (1 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6) नईबंदी जलाशय बांध के नीचे डाउन स्टीम में सड़क निर्माण कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग , संभाग दमोह.

में आने वाली भूमि का अर्जन.

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , उपखण्ड हटा एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , दमोह के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, श्रीनिवास शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

3493

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 सितम्बर 2016

भाग 1 ]

कार्यालय , कलेक्टर, जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

भिण्ड, दिनांक 6 जुलाई 2016

प्र. क्र. 01 - अ- 82-15-16- भू-अर्जन- 1215.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, कि कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.

अनुसूची

संपत्ति का विवरण

धारा 12 द्वारा प्राधिकृत

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

अधिकारी

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर्स में)

(6)

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

लारौल

रौन

भिण्ड

2( शास. 0.03 ) 64-004

कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. सेतु निर्माण संभाग , ग्वालियर.

65-0.11

66/1-0.12

जखमौली-लारौल मार्ग में सिंध नदी पर स्थित उच्च- स्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग के निर्माण हेतु.

66/2-0.36

66/3-0.12

67-0.09

200-0.15

203-0.16

204-0.20

205-0.10

206-0.02

207-0.05

210-0.03

211-0.11

212-0.04 योग.. 1.70

भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) लहार के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, इलैया टी.राजा. कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 30 अगस्त 2016

प. क्र. 2081 - प्रशा. - भू-अर्जन-2016-17.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची में खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 सितम्बर 2016

3494

के खाने के ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ. चूंकि मनकहरी माइनर का निर्माण कार्य कराया जाना है, इस कारण अधिनियम की धारा 4 के तहत् सामाजिक समाघात निर्धारण की आवश्यकता नहीं है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है : -

भूमिका वर्णन

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(4)

(3)

(2)

(1)

0.845 सतना

बठिया कोठार

रामपुर बघेलान

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन

धारा 12 की उपधारा ( 2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

मनकहरी माइनर नहर निर्माण में नवीन रकवे की भूमि अर्जन हेतु.

कार्यपालन यंत्री, बाणसागर पुरवा नहर संभाग क्रमांक 2, सतना (म. प्र. )

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

प. क्र. 2083 - प्रशा.- भू-अर्जन- 2016-17.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची में खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ. चूंकि मनकहरी माइनर का निर्माण कार्य कराया जाना है , इस कारण अधिनियम की धारा 4 के तहत् सामाजिक समाघात निर्धारण की आवश्यकता नहीं है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है : -

भूमिका वर्णन

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(3)

(2)

(4) 1.382

हिनौता पैपखार

रामपुर बघेलान

(1) सतना

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 12 की उपधारा (2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

मनकहरी माइनर नहर निर्माण में भूमि अर्जन हेतु.

(5) कार्यपालन यंत्री, बाणसागर पुरवा नहर संभाग क्रमांक 2 , सतना.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

प. क्र. 2085 - प्रशा.- भू- अर्जन- 2016-17.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची में खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ. चूंकि मनकहरी माइनर का निर्माण कार्य कराया जाना है, इस कारण अधिनियम की धारा 4 के तहत् सामाजिक समाघात निर्धारण की आवश्यकता नहीं है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-

भूमिका वर्णन

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(4) 1.574

(3) बम्हौरी कोठार

(2) रामपुर बघेलान

(1) सतना

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 12 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, बाणसागर पुरवा नहर संभाग क्रमांक 2, सतना.

मनकहरी माइनर नहर निर्माण में नवीन रकवे की भूमि अर्जन हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

3495

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 सितम्बर 2016

भाग 1 ]

प्र. क्र. 2087 -प्रशा.- भू-अर्जन- 2016-17.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची में खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने के ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ. चूंकि खारी सबमाइनर का निर्माण कार्य कराया जाना है, इस कारण अधिनियम की धारा 4 के तहत् सामाजिक समाधात निर्धारण की आवश्यकता नहीं है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में )

(4)

(3)

(2)

(1)

1.504

खारीवृत्त

रामपुर बघेलान

सतना

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 12 की उप धारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

खारी सबमाइनर नहर निर्माण में भूमि अर्जन हेतु.

कार्यपालन यंत्री, बाणसागर पुरवा नहर संभाग क्रमांक 2 सतना.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 2089 - प्रशा.- भू-अर्जन- 2016-17.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची में खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने के ( 5 ). में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ. चूंकि खारी सबमाइनर का निर्माण कार्य कराया जाना है, इस कारण अधिनियम की धारा 4 के तहत् सामाजिक समाधात निर्धारण की आवश्यकता नहीं है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-

भूमिका वर्णन नगर/ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में )

(4)

(3)

(2)

(1)

1.261 रामपुर बघेलान महुरछ कंदैला

सतना

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 की उप धारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

खारी सबमाइनर नहर निर्माण में भूमि अर्जन हेतु.

कार्यपालन यंत्री, बाणसागर पुरवा नहर संभाग क्रमांक 2 सतना.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 2091 - प्रशा. - भू-अर्जन-2016-17.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची में खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसुची के खाने के ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ. चूंकि मनकहरी माइनर का निर्माण कार्य कराया जाना है , इस कारण अधिनियम की धारा 4 के तहत् सामाजिक समाधात निर्धारण की आवश्यकता नहीं [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 सितम्बर 2016

3496

है और इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत् सामाजिक समाधात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-

भूमिका वर्णन

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(4) (2)

(3)

(1)

5.205 सतना

मनकहरी कोठार

रामपुर बघेलान

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 12 की उप धारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, बाणसागर पुरवा नहर संभाग क्रमांक 2 सतना.

मनकहरी माइनर नहर निर्माण में नवीन रकवे की भूमि अर्जन हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 5- प्रशा.- भू- अर्जन -2016 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची में खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूचीके खाने के ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के बेला वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब- माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(4)

(3)

(2)

(1)

14.500 अमरपाटन

सतना

पोड़ी खुर्द

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री , क्योटी नहर संभाग जिला रीवा म. प्र.

बहुती नहर के बेला वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.

प्र. क्र. 2097- प्रशा. - भू- अर्जन- 2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची में खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूचीके खाने के ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्तभूमि के संबंध में धारा 11 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के अमिलकी वितरक के माइनर एवं सबमाइनर में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-

भूमिका वर्णन

नगर/ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(4)

(3)

(1)

(2)

0.100 रायपुर कर्चुलियान रोर-562

रीवा

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग जिला रीवा म. प्र.

बहुती नहर के अमिलकी वितरक के निर्माण कार्य हेतु.

3497 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 सितम्बर 2016

भाग 1 ]

प्र. क्र. 2099 - प्रशा.- भू-अर्जन- 2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची में खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूचीके खाने के ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के रतहरा वितरक के माइनर एवं सबमाइनर में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर केमाइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है : -

अनुसूची

भूमिका वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(6)

(4)

(2)

4.500

(1) रीवा

गुढ़

(5) कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग जिला रीवा म. प्र.

बहुती नहर के रतहरा वितरक के माइनर नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) हटवा 629

प्र. क्र. 3001 - प्रशा.- भू-अर्जन- 2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची में खाने ( 1 ) से (4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूचीके खाने के ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के रतहरा वितरक के माइनर एवं सबमाइनर में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब- माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-

अनुसूची

भूमिका वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन

धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(6)

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

5.500

चंदिहर

रीवा

गुढ़

कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग जिला रीवा म. प्र.

बहुती नहर के रतहरा वितरक के माइनर नहर निर्माण कार्य हेतु.

176

प्र. क्र. 3003 - प्रशा.- भू-अर्जन-2016. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची में खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूचीके खाने के ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के रतहरा वितरक के माइनर एवं सबमाइनर में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-

अनुसूची

भूमिका वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(4) 3.500

(1) रीवा

(2) गुढ़

(6) बहुती नहर के रतहरा वितरक के माइनर नहर निर्माण कार्य हेतु.

(5) कार्यपालन यंत्री , क्योटी नहर संभाग जिला रीवा म. प्र.

(3) गेरुई 166 [भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 सितम्बर 2016

3498

प्र. क्र. 3005 - प्रशा.- भू-अर्जन-2016 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने के ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि, बहुती नहर के रतहरा वितरक के माइनर एवं सबमाइनर में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन

धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

तहसील

भूमिका वर्णन नगर/ग्राम

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में )

(6)

(4)

3.500

(1) रीवा

(2) गुढ़

बहुती नहर के रतहरा वितरक के माइनर नहर निर्माण कार्य हेतु.

(5) कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग जिला रीवा म . प्र.

(3) चंदेहरी 177

प्र. क्र. 3007 - प्रशा.- भू- अर्जन- 2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में अर्जित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने के ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि, बहुती नहर के रतहरा वितरक के माइनर एवं सबमाइनर में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है . इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम

धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(6)

(5)

(4)

(3)

(2)

3.500

(1) रीवा

गुढ़

कार्यपालन यंत्री , क्योटी नहर संभाग जिला रीवा म. प्र.

बहुती नहर के रतहरा वितरक के माइनर नहर निर्माण कार्य हेतु .

पटना 328

प्र. क्र. 3009 - प्रशा. - भू-अर्जन-2016. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . चूंकि बहुती नहर के रतहरा वितरक के माइनर एवं सबमाइनर में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन

धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

भूमिका वर्णन नगर/ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(4) 4.500

(1) रीवा

(2) गुढ़

(6) बहुती नहर के रतहरा वितरक के माइनर नहर निर्माण कार्य हेतु.

(5) कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग जिला रीवा म. प्र.

(3) बंजारी 399 3499 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 सितम्बर 2016

भाग 1 ]

प्र. क्र. 3011-प्रशा. - भू-अर्जन-2016. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में अर्जित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने के ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि, बहुती नहर के रतहरा वितरक के माइनर एवं सबमाइनर में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब- माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन

धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(6)

(4)

5.500

(1) रीवा

(2) गुढ़

बहुती नहर के रतहरा वितरक के माइनर नहर निर्माण कार्य हेतु.

(5) कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग जिला रीवा म. प्र.

(3) पहाऊ 355

प्र. क्र. 3013- प्रशा. - भू- अर्जन-2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने के ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि, बहुती नहर के रतहरा वितरक के माइनर एवं सबमाइनर में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-

अनुसूची

भूमिका वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन

धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(6)

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

3.500

गुढ़

रीवा

बहुती नहर के रतहरा वितरक के माइनर नहर निर्माण कार्य हेतु .

कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग जिला रीवा म. प्र.

भीटा 474

प्र. क्र. 3015-प्रशा.- भू-अर्जन-2016. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची में खाने ( 1 ) से (4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के रतहरा वितरक के माइनर एवं सबमाइनर में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन

धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

भूमिका वर्णन नगर/ग्राम

तहसील

जिला

(6)

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (4)

4.500

(1) रीवा

(2) गुढ़

बहुती नहर के रतहरा वितरक के माइनर नहर निर्माण कार्य हेतु.

(5) कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग जिला रीवा म. प्र.

(3) कौवाढ़ान 115

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, के. पी. राही, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

[भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 सितम्बर 2016

3500

कार्यालय , कलेक्टर, जिला उमरिया, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

उमरिया, दिनांक 1 सितम्बर 2016

क्र. 4977 - भू- अर्जन- 2016-17.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के कॉलम ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के कॉलम ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थान में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 (क्र. 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त ( 11 एवं 12 ) की दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता हूं:-

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण

धारा 11 की उपधारा ( 3 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

भूमि का वर्णन ग्राम

तहसील

जिला

कुल क्षेत्रफल (हे. में)

(6)

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

0.800

उमरिया बांधवगढ़

धनवाही व्यपवर्तन सिंचाई योजना.

1.500

धनवाही देवदण्डी

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, उमरिया.

0.900

महुरी

1.200

बिजौरा

2.000

धनवार

12.000

नरवार

2.500

सिघवाड़ा

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- धनवाही व्यपवर्तन सिंचाई योजना के शीर्ष एवं नहर कार्य निर्माण हेतु.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अभिषेक सिंह , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला जबलपुर , मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

कुण्डम, दिनांक 2 सितम्बर 2016

क्र. 261 - भू- अर्जन - प्र. क्र. 9-अ-82-16-17.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है , कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन , पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के द्वारा अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत किया जाता है. चूंकि हिरन जल संसाधन संभाग, जबलपुर द्वारा हिरन मध्यम सिंचाई परियोजना निर्माण कार्य हेतु ग्राम घोड़ाटाकन की निजी भूमि का अधिग्रहण किया जाना अति आवश्यक है अतः इस कारण अधिनियम की धारा 4 के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण की आवश्यकता नहीं है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधात का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 12 के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

भूमि का वर्णन ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हैक्टे. में)

(6) (3) घोड़ाटाकन 20.860

(4)

अनु. विभागीय

(2) कुण्डम

(1) जबलपुर

हिरन मध्यम सिंचाई परियोजना जलाशय शीर्ष कार्य निर्माण हेतु.

(5) अधिकारी ( राजस्व ) एवं सक्षम प्राधिकारी भू- अर्जन अधिकारी कुण्डम.

3501

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 सितम्बर 2016

भाग 1 ]

(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.jabalpur.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं सक्षम प्राधिकारी भू- अर्जन कुण्डम के कार्यालय में एवं कार्यपालन यंत्री , हिरन जल संसाधन संभाग , जबलपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 262 - भू- अर्जन- प्र. क्र. 7-अ-82-16-17.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने (6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकंता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत किया जाता है. चूंकि हिरन जल संसाधन संभाग, जबलपुर द्वारा हिरन मध्यम सिंचाई परियोजना निर्माण कार्य हेतु ग्राम सगनापुर की निजी भूमि का अधिग्रहण किया जाना अति आवश्यक है अतः इस कारण अधिनियम की धारा 4 के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण की आवश्यकता नहीं है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधात का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का वर्णन

ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हैक्टे. में)

(4) (2)

(3)

(1)

6.010

समनापुर

कुण्डम

जबलपुर

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

हिरन मध्यम सिंचाई परियोजना जलाशय शीर्ष कार्य निर्माण हेतु.

अनु. अधिकारी ( राजस्व ) एवं सक्षम प्राधिकारी भू- अर्जन अधिकारी कुण्डम.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.jabalpur.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन कुण्डम के कार्यालय में एवं कार्यपालन यंत्री, हिरन जल संसाधन संभाग जबलपुर के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 263- भू- अर्जन-प्र. क्रं. 5-अ- 82-16-17.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत किया जाता है. चूंकि, हिरन जल संसाधन संभाग , जबलपुर द्वारा हिरन मध्यम सिंचाई परियोजना निर्माण कार्य हेतु ग्राम हाडीपानी की निजी भूमि का अधिग्रहण किया जाना अति आवश्यक है अतः इस कारण अधिनियम की धारा 4 के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण की आवश्यकता नहीं है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधात का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का वर्णन

तहसील

ग्राम

जिला

लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हैक्टे. में )

(4) (2)

6.730

(3) हाड़ीपानी

(1) जबलपुर कुण्डम

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

हिरन मध्यम सिंचाई परियोजना जलाशय शीर्ष कार्य निर्माण हेतु.

(5) अनु. अधिकारी ( राजस्व ) एवं सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन अधिकारी कुण्डम.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.jabalpur.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है.

3502

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 सितम्बर 2016

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन कुण्डम के कार्यालय में एवं कार्यपालन यंत्री, हिरन जल संसाधन संभाग जबलपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 264 - भू- अर्जन-प्र. क्र. 8-अ-82-16-17.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत किया जाता है. चूंकि, हिरन जल संसाधन संभाग, जबलपुर द्वारा हिरन मध्यम सिंचाई परियोजना निर्माण कार्य हेतु ग्राम बटुआ की निजी भूमि का अधिग्रहण किया जाना अति आवश्यक है अतः इस कारण अधिनियम की धारा 4 के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण की आवश्यकता नहीं है और इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत् सामाजिक समाधात का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का वर्णन

तहसील

जिला

ग्राम

लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हैक्टे. में)

(4) 12.310

बदुआ (3)

(2) कुण्डम

(1) जबलपुर

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6) हिरन मध्यम सिंचाई परियोजना जलाशय शीर्ष कार्य निर्माण हेतु.

(5) अनु. अधिकारी ( राजस्व ) एवं सक्षम प्राधिकारी भू- अर्जन अधिकारी कुण्डम.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.jabalpur.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है .

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं सक्षम प्राधिकारी भू- अर्जन कुण्डम के कार्यालय में एवं कार्यपालन यंत्री , हिरन जल संसाधन संभाग जबलपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 265 - भू-अर्जन- प्र. क्र. 06-अ-82-16-17.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत किया जाता है. चूंकि, हिरन जल संसाधन संभाग , जबलपुर द्वारा हिरन मध्यम सिंचाई परियोजना निर्माण कार्य हेतु ग्राम करनपुरा की निजी भूमि का अधिग्रहण किया जाना अति आवश्यक है अतः इस कारण अधिनियम की धारा 4 के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण की आवश्यकता नहीं है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधात का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का वर्णन

ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हैक्टे. में)

(4) 5.860

करनपुरा (3)

(1) जबलपुर

(2) कुण्डम

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6) हिरन मध्यम सिंचाई परियोजना जलाशय शीर्ष कार्य निर्माण हेतु.

(5) अनु. अधिकारी ( राजस्व ) एवं सक्षम प्राधिकारी भू- अर्जन अधिकारी कुण्डम.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.jabalpur.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं सक्षम प्राधिकारी भू- अर्जन कुण्डम के कार्यालय में एवं कार्यपालन यंत्री, हिरन जल संसाधन संभाग जबलपुर के कार्यालय में किया जा सकता है .

3503 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 सितम्बर 2016

भाग 1 ]

क्र. 266 - भू- अर्जन- प्र. क्र. 4- अ- 82-16-17.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है , कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत किया जाता है. चूंकि हिरन , जल संसाधन संभाग , जबलपुर द्वारा हिरन मध्यम सिंचाई परियोजना निर्माण कार्य हेतु ग्राम कसुवाडवरा की निजी भूमि का अधिग्रहण किया जाना अति आवश्यक है अतः इस कारण अधिनियम की धारा 4 के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण की आवश्यकता नहीं है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधात का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील

ग्राम

जिला

धारा 12 के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हैक्टे. में)

(5)

(3)

(4)

(2)

89.170

कुसुवाडबरा

कुण्डम

(1) जबलपुर

(6) हिरन मध्यम सिंचाई परियोजना जलाशय शीर्ष कार्य निर्माण हेतु.

अनु. अधिकारी ( राजस्व ) एवं सक्षम प्राधिकारी भू- अर्जन अधिकारी कुण्डम.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.jabalpur.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है .

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं सक्षम प्राधिकारी भू- अर्जन कुण्डम के कार्यालय में एवं कार्यपालन यंत्री , हिरन जल संसाधन संभाग जबलपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, महेश चंद्र चौधरी , कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छिन्दवाड़ा, दिनांक 6 सितम्बर 2016

क्र. 7755- भू-अर्जन-2016. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

(2) चूंकि, भारत सरकार रेल मंत्रालय नई दिल्ली का पत्र क्र. 2015 / W - II/ DL/ DPR/ CCEA/40 New Delhi , dated 18-11- 2015 के अन्तर्गत तीसरी रेलवे लाइन तीगांव- चींचोड़ा घाट ( 16.53 किमी. के लिये) भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा तीसरे रेलवे लाइन जो कि , भारत सरकार रेल मंत्रालय की महत्वकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अंतर्गत , भूमि-अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन- पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

[भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 सितम्बर 2016

3504

( 3 ) इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है , कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि- अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(6)

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

छिन्दवाड़ा पाण्डुर्णा

भू-अर्जन अधिकारी , तहसील- पाण्डुर्णा, जिला छिन्दवाड़ा.

ग्राम-तीगांव, प.ह.नं. 17, ब. नं. 177, रा.नि.मं. -पाण्डुर्णा तहसील- पाण्डुर्णा

भारत सरकार रेलवे मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा स्वीकृत तीसरी रेलवे लाईन तीगांव- चींचोड़ा घाट ( 16.53 किमी . के लिये) निर्माण हेतु निजी भूमि का अधिग्रहण.

रकबा 0.517 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म . प्र. शासन , राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in /. पर भी देखा जा सकता है .

(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर , (भू- अर्जन शाखा ) छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है .

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , तहसील- पाण्डुर्णा, जिला छिन्दवाड़ा ( म. प्र. ) के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , उप- मुख्य अभियंता ( निर्माण ) मध्य रेल नागपूर ( महाराष्ट ) के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यकारी इंजीनियर (निर्माण ) मध्य रेल नागपूर ( महाराष्ट्र ) के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है .

क्र. 7756- भू- अर्जन-2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

(2) चूंकि, भारत सरकार रेल मंत्रालय नई दिल्ली का पत्र क्रमांक 2015 / W - II/DL/ DPR / CCEA/40 New Delhi , dated 18- 11-2015 के अन्तर्गत तीसरी रेलवे लाइन तीगांव-चींचोड़ा घाट ( 16.53 किमी. के लिये ) भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है.

3505

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 सितम्बर 2016

भाग 1 ]

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा तीस रेलवे लाइन जो कि, भारत सरकार रेल मंत्रालय की महत्वकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अंतर्गत , भूमि-अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन- पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है .

(3 ) इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

अर्जित की जाने वाली जिला

नगर/ग्राम

तहसील

प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )

भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

रकबा 0.379

पाण्डुर्णा ग्राम-चिकनी,

छिन्दवाड़ा

हेक्टेयर एवं

भू-अर्जन अधिकारी, तहसील- पाण्डुर्णा , जिला छिन्दवाड़ा.

प.ह.नं. 17,

उपरोक्त अर्जित की

ब. नं. 125,

जाने वाली प्रस्तावित

रा.नि.मं. -पाण्डुर्णा

भूमि पर आने वाली

तहसील -पाण्डुर्णा

भारत सरकार रेलवे मंत्रालय नई दिल्लीद्वारा स्वीकृत तीसरी रेलवे लाईन तीगांव- चींचोड़ा घाट ( 16.53 किमी. के लिये) निर्माण हेतु निजी भूमि का अधिग्रहण.

संपत्तियां.

(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in / पर भी देखा जा सकता है .

( 3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर , ( भू- अर्जन शाखा ) छिन्दवाड़ा , जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, भू- अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , तहसील- पाण्डुर्णा , जिला छिन्दवाड़ा ( म. प्र . ) के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , उप - मुख्य अभियंता ( निर्माण ) मध्य रेल नागपूर ( महाराष्ट ) के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यकारी इंजीनियर ( निर्माण ) मध्य रेल नागपूर ( महाराष्ट्र ) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

जे. के. जैन , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 सितम्बर 2016

3506

कार्यालय , कलेक्टर, जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

भिण्ड, दिनांक 3 सितम्बर 2016

क्र. 03- अ- 82-16-17- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई समव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

संपत्ति का विवरण

नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल तहसील

जिला

सर्वे नम्बर

रकबा (हेक्टेयर में)

(4)

0.04 (2) रोन

(1) भिण्ड

(3) बहादुरपुरा

0.04

0.07

0.15

0.06

0.11

0.01 0.48

1082 1085 1163 1165 1167/1918 1167 1168 1166 योग .

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, लो. नि. वि. सेतु निर्माण संभाग , ग्वालियर.

बहादुरपुरा - अतरसूमा मार्ग में सिंध नदी पर स्थित उच्चस्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग के निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू- अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , लहार के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र.....- अ- 82-16-17- भू- अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई समव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

संपत्ति का विवरण

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

रकबा

सर्वे नम्बर

(हेक्टेयर में)

(5) (2)

(4) 8/3014

0.04 रोन

(1) भिण्ड

(3) इन्दुरखी

0.05

0.01

0.10

0.06

17 18 35/1 क 35/1 ख (6) कार्यपालन यंत्री, लो. नि. वि. सेतु निर्माण संभाग, ग्वालियर.

(7) गोरई-अड़ोखर मार्ग के कि.मी. 11/8-10 सिंध नदी पर स्थित उच्चस्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग के निर्माण हेतु.

3507

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 सितम्बर 2016

भाग 1 ]

(4)

(3)

(2)

(1)

0.01

35/2

0.02

35/3

0.04

42/1

0.18

42/2

0.08

63/5

0.16

63/6

0.02

63/7

63/8

0.06

0.02

64/2

57

0.13

0.17

58

0.19

59

0.01

60

1.35

योग (5)

(6)

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू- अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , लहार के कार्यालय में देखा जा सकता है.

भिण्ड, दिनांक 12 सितम्बर 2016

क्र. 2- अ- 82-16-17 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई समव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

संपत्ति का विवरण

तहसील नगर/ग्राम

जिला

लगभग क्षेत्रफल सर्वे नं. अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(4)

(5)

0.14

85

(3) कछार

(1) भिण्ड

(2) मेहगांव

0.10

87

0.05

158

0.11

160

0.01

159

0.01

155

0.07

156

0.06

164

0.10

166

0.07

310

0.02

170

0.03

309

0.02

157

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

कार्यपालन यंत्री, लो. नि. वि. सेतु निर्माण संभाग, ग्वालियर.

(7) गोरई- अड़ोखर मार्ग के कि.मी. 11/8-10 सिंध नदी पर स्थित उच्चस्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग के निर्माण हेतु.

योग .

0.79

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू- अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) मेहगांव के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, इलैया टी. राजा , कलेक्टर एवं पदेन उप सचिव.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 सितम्बर 2016

3508

कार्यालय , कलेक्टर, जिला मुरैना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

मुरैना, दिनांक 9 सितम्बर 2016

प्र. क्र. ..-भू- अर्जन- 2016-17 -प्र. क्र. 12 - भू-अर्जन-अ-82-वर्ष 2016-17.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30, सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमिका वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन ग्राम

जिला तहसील

धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(6)

(5)

(4)

(3)

(1) (2)

जौरा मुदावली

मुरैना

आसन बैराज योजना अन्तर्गत बैराज कानिर्माण कार्य.

निजी भूमि रकबा 18.42

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग जौरा , जिला मुरैना, म. प्र.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) जौरा एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , जौरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, विनोद शर्मा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

3509

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 सितम्बर 2016

भाग 1 ]

राजस्व विभाग

कार्यालय , कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग पन्ना, दिनांक 2 मई 2016

प्र. क्र. 167- अ- 82 -वर्ष 2014-15.- भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15( 1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय - सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013की धारा 15 (2 ) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है , इसलिये पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- पन्ना

(ख) तहसील- अजयगढ़

(ग) ग्राम- भुजवई, प. ह.नं. 15

(घ) लगभग क्षेत्रफल-6.27 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

भूमिका प्रकार

कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(3)

(2)

(1)

1.23

251

निजी भूमि

0.07

254

निजी भूमि

1.00

252

निजी भूमि

2.00

253/1

निजी भूमि

0.84

253/2

निजी भूमि

0.08

255

निजी भूमि

0.44

207

निजी भूमि

0.16

208

निजी भूमि

0.20

218

निजी भूमि

0.25

219

निजी भूमि कुल रकबा निजी भूमि 6.27

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- रूंज मध्यम सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमिका नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, अजयगढ़ में किया जा सकताहै.

प्र. क्र. 013- अ-82-वर्ष 2015-16.- भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15( 1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय- सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013की धारा 15( 2 ) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिये पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- पन्ना

(ख) तहसील- अजयगढ़

(ग) ग्राम- अजयगढ़ , प. ह.नं. 19

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-1.172 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में )

(2)

भूमिका प्रकार (3) (1)

0.120

151/14

निजी भूमि

0.110

151/15

निजी भूमि

0.110

151/20

निजी भूमि

0.110

151/25

निजी भूमि 151/16

0.162

निजी भूमि

0.330

138/8/क

निजी भूमि 151/2

निजी भूमि

0.230 1.172

कुल रकबा निजी भूमि [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 सितम्बर 2016

3510

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बहादुरगंज तालाब योजना के अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी , अजयगढ़ में किया जा सकता है.

पन्ना, दिनांक 12 अगस्त 2016

प्र. क्र. 043 -अ-82-वर्ष 2015-16.- भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 ( 1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय- सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013की धारा 15 (2 ) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिये पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित हैः-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- पन्ना

(ख) तहसील- शाहनगर

(ग ) ग्राम- झिरमिला करियापानी , प. ह.नं. 04 (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.29 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

भूमिका प्रकार

कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(3)

(2)

(1)

0.05

450

निजी भूमि

0.06

452

निजी भूमि

0.02

453

निजी भूमि

0.02

474

निजी भूमि

0.03

473

निजी भूमि

0.02

निजी भूमि 475

0.03

454

निजी भूमि

0.03

476

निजी भूमि

(3)

(2)

(1)

0.05

460

निजी भूमि

0.01

491

निजी भूमि

0.01

492

निजी भूमि

0.09

निजी भूमि 493

0.18

582

निजी भूमि

0.12

583

निजी भूमि

0.04

586

निजी भूमि

0.01

निजी भूमि 592

0.06

593

निजी भूमि

0.01

594

निजी भूमि

0.16

639/1

निजी भूमि

0.03

729

निजी भूमि

0.01

736/1

निजी भूमि

0.02

727

निजी भूमि

0.05

738/1

निजी भूमि

0.05

749/1

निजी भूमि

0.05

752/1

निजी भूमि 728

0.05

निजी भूमि

0.01

736/2

निजी भूमि 731

0.01

निजी भूमि

0.01

738/2

निजी भूमि

0.01

749/2

निजी भूमि 752/2

0.05

निजी भूमि

0.03

774

निजी भूमि

0.02

783

निजी भूमि

0.25

784

निजी भूमि

0.01

781

निजी भूमि

0.01

785

निजी भूमि

0.05

775

निजी भूमि

0.04

निजी भूमि 1492

0.01

1310

निजी भूमि

0.08

1311

निजी भूमि

0.01

1321

निजी भूमि

0.07

निजी भूमि 1319

0.01

1318

निजी भूमि

0.01

1386

निजी भूमि

0.03

1385

निजी भूमि 1322

0.03

निजी भूमि

0.02

1323

निजी भूमि भाग 1 ]

(3)

(2)

(1)

0.01

1355/3

निजी भूमि 1324

0.03

निजी भूमि

0.01

1355/2

निजी भूमि 1333

0.01

निजी भूमि 1334/1

0.03

निजी भूमि

0.03

1345

निजी भूमि

0.01

1355/1

निजी भूमि

0.03

1361

निजी भूमि

0.01

1339

निजी भूमि

0.01

1534

निजी भूमि

0.02

1353

निजी भूमि

0.01

1357

निजी भूमि

0.03

1390

निजी भूमि

0.02

1391

निजी भूमि

0.03

1399

निजी भूमि

0.01

1400

निजी भूमि

0.02

1401

निजी भूमि

0.02

1383

निजी भूमि

0.02

1402

निजी भूमि

0.01

निजी भूमि 1403

निजी भूमि

0.01

1404

0.02

1408

निजी भूमि

0.05

निजी भूमि 1493

0.02

1530

निजी भूमि

0.03

1774

निजी भूमि

0.03

1532

निजी भूमि 1415

0.03

निजी भूमि

0.03

1410

निजी भूमि

0.02

1414

निजी भूमि

0.07

1533

निजी भूमि

0.02

1557

निजी भूमि

0.01

1558

निजी भूमि 1620

0.02

निजी भूमि

0.02

1618

निजी भूमि

0.06

185

निजी भूमि

0.04

782

निजी भूमि

0.07

777/1

निजी भूमि

0.09

778/1

निजी भूमि

3511

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 सितम्बर 2016

(3)

(2)

(1)

0.02

1312

निजी भूमि

0.01

1320

निजी भूमि 1356/1

0.05

निजी भूमि 1356/2

0.02

निजी भूमि

0.04

1595

निजी भूमि

0.01

1597

निजी भूमि

0.01

1588/1946

निजी भूमि

0.01

1352

निजी भूमि 585

0.01

निजी भूमि

0.02

1409

निजी भूमि 1346

0.01

निजी भूमि

0.02

581

निजी भूमि

0.02

584

निजी भूमि

3.29

कुल रकबा निजी भूमि

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- इमलिया तालाब योजना के अन्तर्गत मुख्य नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3 ) भूमिका नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी , शाहनगर में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शिव नारायण सिंह चौहान , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

ग्वालियर, दिनांक 30 जुलाई 2016

प्र. क्र. 02- अ-82-15-16-भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, संलग्न सूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-ग्वालियर

(ख) तहसील-ग्वालियर [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 सितम्बर 2016

3512

(ग) ग्राम- बिलारा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.100 हेक्टेयर.

सर्वे नं.

रकबा (हे. में)

(2)

(1)

0.060

1938

290

0.040 योग .. 0.100

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है- हरसी उच्चस्तरीय मुख्य नहर की शीतला माता शाखा नहर की 1 एल/ 1 आर/ 2 आर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

ग्वालियर, दिनांक 11 अगस्त 2016

प्र. क्र. 03- अ-82-15-16- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है: -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- ग्वालियर

(ख) तहसील-ग्वालियर

(ग) ग्राम-टिहोली

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.279 हेक्टेयर.

अर्जित रकबा

सर्वे नंबर

(हे. में)

(1) 772

(2) 0.279 योग .. 0.279

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है- हरसी उच्चस्तरीय मुख्य नहर की टिहोली मायनर के निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , न्यायालय भू- अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 04- अ- 82-15-16- भू- अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- ग्वालियर

(ख) तहसील-ग्वालियर

(ग) ग्राम-अरोली

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.253 हेक्टेयर.

रकबा

सर्वे

नंबर

(हे. में)

(2)

(1)

0.093

241/मिन 1

0.160

241/मिन 2

योग .. 0.253

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है- हरसी उच्चस्तरीय मुख्य नहर की हस्तिनापुर मायनर के निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) न्यायालय भू-अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , संजय गोयल , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बालघाट, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग बालाघाट, दिनांक 23 अगस्त 2016

क्र. 3987-भू-अर्जन- 2016.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- बालाघाट

(ख ) तहसील-वारासिवनी 3513

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 सितम्बर 2016

भाग 1 ]

(ग) नगर/ग्राम- ग्राम बघोली प.ह.नं. 23 , रा.नि.मं. वारासिवनी.

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल-0.121 हे. एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नंबर

प्रस्तावित रकबा (हे. में) (2)

(1) 7/6

0.121 योग .. 0.121

(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है:-ग्राम बघोली तहसील वारासिवनी में नहर निर्माण हेतु निजी भूमि अर्जन के संबंध में.

(3) अर्जित की जाने वाली वर्णित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट [email protected] एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट htt// www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता हैं.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी , वारासिवनी, जिला बालाघाट के न्यायालय में किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, राजीव सागर परियोजना, संभाग क्रमांक-3 कटंगी , जिला बालाघाट के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

बालाघाट, दिनांक 30 अगस्त 2016

क्र. 3985 - भू-अर्जन-2016.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- बालाघाट

(ख) तहसील- खैरलॉजी

(ग) नगर/ ग्राम- ग्राम झिरिया, प.ह.नं. 3 , रा.नि.मं. सालेबर्डी.

(घ ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल-0.228 हे. एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित रकबा (हे. में) (2)

प्रस्तावित खसरा नंबर (1)

367/4-368/4-369/4 0.049 -370/4-372/3-373/3 369/3-373/2 0.041 291/3-292/1 , 291/6- 0.118 292/5 कुल योग . 0.228

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है:- ग्राम झिरिया तहसील खैरलांजी में नहर निर्माण हेतु निजी भूमि अर्जन के संबंध में.

(3 ) अर्जित की जाने वाली वर्णित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट [email protected] एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट htt// www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता हैं.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, वारासिवनी, जिला बालाघाट के न्यायालय में किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, राजीव सागर परियोजना, संभाग क्रमांक-3 कटंगी , जिला बालाघाट के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

क्र. 3988 - भू-अर्जन-2016.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- बालाघाट

(ख) तहसील- वारासिवनी मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 सितम्बर 2016

3514

(ग ) नगर/ ग्राम- ग्राम झालीवाडा, कौलीवाडा, प.ह.नं. 32, रा.नि.मं. वारासिवनी.

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल-0.106 हे. एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित रकबा (हे. में)

(2)

प्रस्तावित खसरा नंबर (1)

0.020

699/1-702/2

0.021

699/2-703/3

0.065

159/1

योग .. 0.106

(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवयकता है:-ग्राम झालीवाडा, कौलीवाडा तहसील वारासिवनी में ब्रॉच केनाल डब्ल्यू बी. एम. सड़क निर्माण हेतु निजी भूमि अर्जन के संबंध में.

[भाग 1 (3 ) अर्जित की जाने वाली वर्णित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट [email protected] एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट htt//www/ mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, वारासिवनी, जिला बालाघाट के न्यायालय में किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, राजीव सागर परियोजना, संभाग क्रमांक-3 कटंगी , जिला बालाघाट के कार्यालय में भी किया जा सकता हैं.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, भरत यादव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 सितम्बर 2016

भाग 1 ]

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , जबलपुर

प्रमाणित किया जाता है कि श्री एस . एस. रघुवंशी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

जबलपुर, दिनांक 30 अगस्त 2016

क्र. 897 -गोपनीय - 2016- दो- 3-3-2016.- उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश एतद्वारा श्री नरेश कुमार मीना, व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 , भानपुरा , जिला मंदसौर का नाम सेवा अभिलेख में परिवर्तित करने की स्वीकृति प्रदान करता है. उनका नाम अब " श्री नरेश मेहरबान सिंह मीना " किया जाता है.

क्र. E- 1829-दो- 2-16-2008.- श्री भारत भूषण श्रीवास्तव, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छतरपुर को दिनांक 29 एवं 30 जुलाई 2016 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए, दो दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 31 जुलाई 2016 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

उक्त प्रविष्टि समस्त शासकीय अभिलेखों में की जावे.

माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, मनोहर ममतानी , रजिस्ट्रार जनरल.

अवकाश से लौटने पर श्री भारत भूषण श्रीवास्तव, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छतरपुर को छतरपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है .

जबलपुर, दिनांक 24 अगस्त 2016

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

क्र. D- 3466-दो-3-97-2009.- श्री अभय कुमार, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुरैना को दिनांक 26 से 28 जुलाई 2016 तक दोनों दिन सम्मिलित करके, तीन दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री भारत भूषण श्रीवास्तव , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

अवकाश से लौटने पर श्री अभय कुमार, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , मुरैना को मुरैना पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

क्र. E- 1831-दो-2-30-2014.- श्री शिव मंगल सिंह , प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , दमोह को दिनांक 16 से 20 अगस्त 2016 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए, पांच दिन कां अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 13 से 15 अगस्त 2016 तक के एवं अवकाश के पश्चात् में दिनांक 21 अगस्त 2016 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अभय कुमार, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

अवकाश से लौटने पर श्री शिव मंगल सिंह , प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , दमोह को दमोह पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

क्र. E- 1827-दो- 2-15-2012.- श्री एस. एस. रघुवंशी, जिला एवं सत्र न्यायधीश, हरदा को दिनांक 10 से 12 अगस्त 2016 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 13 अगस्त 2016 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री शिव मंगल सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

अवकाश से लौटने पर श्री एस. एस. रघुवंशी , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , हरदा को हरदा पुनः पदस्थापित किया जाता है.

जबलपुर, दिनांक 31 अगस्त 2016 अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

क्र. E- 2019-दो-3-35-2011.- श्री आर. पी. वर्मा , प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , इन्दौर को दिनांक 2 एवं 3 अगस्त मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 सितम्बर 2016

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2016 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए, दो दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री आर. पी. वर्मा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , इन्दौर को इन्दौर पुनः पदस्थापित किया जाता है .

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. पी. वर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. E- 2021-दो-2-17-2012.- श्रीमती एन. व्ही. कौर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , सीहोर को दिनांक 18 एवं 19 जुलाई 2016 तक एवं 5 अगस्त 2016 का कुल तीन दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

अवकाश से लौटने पर श्रीमती एन . व्ही . कौर , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , सीहोर को सीहोर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती एन. व्ही. कौर, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.

क्र. E- 2023- दो -2-17-2012 .- श्रीमती एन. व्ही. कौर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , सीहोर को दिनांक 9 एवं 10 अगस्त 2016 तक दो दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्रीमती एन. व्ही. कौर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीहोर को सीहोर पुनः पदस्थापित किया जाता है .

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती एन. व्ही. कौर, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.

क्र. D- 3551- दो-2-26-2012 .- श्री हरिशंकर वैश्य, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, डिण्डौरी को दिनांक 16 से 20 अगस्त

[ भाग 1 2016 तक पांच दिन के पूर्व स्वीकृत अर्जित अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 21 से 24 अगस्त 2016 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश और स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री हरिशंकर वैश्य, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , डिण्डौरी को डिण्डौरी पुनः पदस्थापित किया जाता है .

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री हरिशंकर वैश्य , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

जबलपुर, दिनांक 1 सितम्बर 2016

क्र. B -4258-दो-2-11-2014.- श्री व्ही . एल. झा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिंगरौली को दिनांक 9 से 12 अगस्त 2016 तक, दोनों दिन सम्मिलित करके, चार दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 13 अगस्त 2016 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री व्ही. एल. झा , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , सिंगरौली को सिंगरौली पुनः पदस्थापित किया जाता है .

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री व्ही. एल. झा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. E- 2025-दो- 2-46-2010.- श्रीमती दुर्गा डावर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , गुना को दिनांक 5 से 7 अगस्त 2016 तक तीन दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्रीमती दुर्गा डावर , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , गुना को गुना पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती दुर्गा डावर, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.

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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 सितम्बर 2016

भाग 1 ]

क्र. E- 2027-दो- 2-20-2007.- श्री भारतसिंह जमरा , प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, शहडोल को दिनांक 12 से 23 जुलाई 2016 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए, बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 24 जुलाई 2016 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री भारतसिंह जमरा , प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , शहडोल को शहडोल पुनः पदस्थापित किया जाता है .

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि भारतसिंह जमरा , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. E- 2029- दो- 2-10-2016.- श्री बी. सी. मलैया, तत्कालीन जिला एवं सत्र न्यायाधीश , झाबुआ को दिनांक 15 से 18 जून 2016 तक, चार दिन के अर्जित अवकाश के साथ एल.टी.सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण वर्ष 2015 से 2017 तक की ब्लाक अवधि हेतु दस दिवस ( केवल दस दिवस ) के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3- (ए) 19-03 - इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9 ( 1 - ड) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक 3666- इक्कीस - ब ( एक ) 2011 , दिनांक 8 अगस्त 2011 में दिये गये निर्देशों के अन्तर्गत प्रदान की जाती है.

माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, यू. एस. दुबे, रजिस्ट्रार.

जबलपुर, दिनांक 24 अगस्त 2016

क्र. 877-गोपनीय - 2016 - दो- 3-57-2016 .- उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , सुश्री पद्मा राजोरे, पंचम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 , शहडोल का विवाह उपरान्त नाम परिवर्तन " श्रीमती प‌द्मा राजोरे तिवारी " पत्नी श्री मुकेश कुमार तिवारी करने की एतद्वारा स्वीकृति प्रदान करता है. उनके संबंधित प्रपत्रों में उनका परिवर्तित नाम अंकित किया जावे.

आदेशानुसार,

मनोहर ममतानी, रजिस्ट्रार जनरल.

जबलपुर, दिनांक 31 अगस्त 2016

क्र. D- 3548-दो- 2-31-2016 .- श्री धरमिन्दर सिंह राठौड़, रजिस्ट्रार ( सतर्कता ) , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 30 अगस्त 2016 से 3 सितम्बर 2016 तक दोनों दिन सम्मिलित करके, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री धरमिन्दर सिंह राठौड़, रजिस्ट्रार (सतर्कता) , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री धरमिन्दर सिंह राठौड़ , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो रजिस्ट्रार ( सतर्कता ) के पद पर कार्यरत रहते.

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, यू. एस. दुबे, रजिस्ट्रार.

जबलपुर, दिनांक 23 अगस्त 2016

क्र. A-3780- तीन-10-42-75.- मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय अधिनियम, 1958 ( अधिनियम क्रमांक 19 सन् 1958 ) की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, एतद्वारा निर्देशित करता है कि श्री अजय रामावत, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 , मनासा अपने घोषित कार्यस्थल के अतिरिक्त रामपुरा में प्रत्येक माह में 7 दिवस की अवधि के लिये श्रृंखला न्यायालय आयोजित करने हेतु बैठक करेंगे . परिणामस्वरूप नीमच- रामपुरा श्रृंखला न्यायालय समाप्त की जाती है .

No. A- 3780- III- 10-42-75 . In exercise of the powers conferred by Section 12 of the Madhya Pradesh Civil Courts Act , 1958 (Act No. 19 of 1958) , the High Court of Madhya Pradesh hereby directs that Shri Ajay Ramawat , First Civil Judge , Class - 2 , Manasa shall also hold sitting at Rampura in addition to his place of sitting for the period of 7 days in a month for holding Link Court . As a consequence thereof, the Neemuch- Rampura , Link Court is hereby discontinued.

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, विवेक सक्सेना, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (डी.ई. ) .

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 16 September 2016. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2016-09-16.38.Ordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2016-09-16.38.Ordinary.