ध्य प्रदेश
शासन
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 40]
भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 30 सितम्बर 2016-आश्विन 8 , शक 1938
विषय-सूची
( 1 ) राज्य शासन के आदेश , ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, भाग 1.-
(3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं,
( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.
(4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं,
भाग 2.-स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं,
भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं,
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं,
भाग 4.- ( क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3 ) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
( ख ) ( 1 ) अध्यादेश , ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3 ) संसद्के अधिनियम,
(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.
भाग १
राज्य शासन के आदेश
सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 7 सितम्बर 2016
क्र. ई- 1-119-2016-5- एक.- इस विभाग का समसंख्यक आदेश दिनांक 24 मार्च 2016 द्वारा श्री संजय गुप्ता, भा.प्र.से. ( 2007 ) को दिनांक 1 अप्रैल 2016 से 6 माह के जिला प्रशिक्षण के लिए विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी , कलेक्टोरेट, जबलपुर पदस्थ किया गया है, तत्पश्चात् समसंख्यक पत्र दिनांक 15 जून 2016 द्वारा उक्त 26 सप्ताह का जिला प्रशिक्षण संशोधित कर 20 सप्ताह किया गया है.
(2 ) श्री संजय गुप्ता का जिला प्रशिक्षण दिनांक 30 सितम्बर 2016 को पूर्ण हो रहा है. श्री संजय गुप्ता को शेष प्रशिक्षण कलेक्टोरेट, जबलपुर के स्थान पर कलेक्टोरेट, भोपाल में लेने हेतु संबद्ध किया जाता है ..
क्र. ई - 5-594 - आयएएस लीव-5- एक. ( 1 ) श्री प्रमोद अग्रवाल, आयएएस. , प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन , लोक निर्माण विभाग को दिनांक 5 से 22 अक्टूबर 2016 तक अठारह दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
(2) अवकाश से लौटने पर श्री प्रमोद अग्रवाल को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन , लोक निर्माण विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3) अवकाशकाल में श्री प्रमोद अग्रवाल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री प्रमोद अग्रवाल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
3649
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2016.
[ भाग 1 3650
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 सितम्बर 2016
भोपाल , दिनांक 8 सितम्बर 2016
( 2) अवकाश से लौटने पर श्री अनुराग चौधरी को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत , झाबुआ के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3 ) अवकाशकाल में श्री अनुराग चौधरी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अनुराग चौधरी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
क्र. ई - 5-573 - आयएएस लीव-5- एक.- ( 1 ) श्री मलय श्रीवास्तव, आयएएस. , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग एवं महानिदेशक, एप्को तथा प्रशासक, राजधानी परियोजना प्रशासन को समसंख्यक आदेश दिनांक 4 अगस्त 2016 द्वारा दिनांक 8 से 28 अगस्त 2016 तक इक्कीस दिन का एक्स- इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, में आंशिक संशोधन करते हुए अब उन्हें दिनांक 8 से 23 अगस्त 2016 तक सोलह दिन का संशोधित/पुनरीक्षित एक्स- इंडिया अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अॅन्टोनी डिसा, मुख्य सचिव.
( 2 ) शेष कंडिकाएं समसंख्यक आदेश दिनांक 4 अगस्त 2016 अनुसार यथावत.
क्र. ई-5-816- आयएएस- लीव -5 - एक. ( 1 ) श्री संजीव सिंह,
गृह विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 15 सितम्बर 2016 आयएएस. , संचालक, कौशल विकास संचालनालय तथा संचालक, आपदा प्रबंध संस्थान को दिनांक 7 से 18 नवम्बर 2016 तक बारह दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 6 एवं 19 , 20 नवम्बर 2016 का. सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.
(2) अवकाश से लौटने पर श्री संजीव सिंह को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न संचालक, कौशल विकास संचालनालय तथा संचालक, आपदा प्रबंध संस्थान के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
क्र. एफ 1-57-2016- ब- 2- दो. श्री विनायक वर्मा, भापुसे. , सहायक पुलिस अधीक्षक ( परि. ) महारापुरा , ग्वालियर को मारीशस जाने हेतु दिनांक 26 से 30 अप्रैल 2016 तक पांच दिवस अर्जित अवकाश के साथ निजी विदेश यात्रा (Ex - India leave) की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के साथ कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है
(3 ) अवकाशकाल में श्री संजीव सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
( 1 ) विदेश में स्वास्थ्य/चिकित्सा आदि पर होने वाला किसी भी प्रकार का व्यय राज्य शासन द्वारा वहन नहीं किया जावेगा.
(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री संजीव सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
(2 ) विदेश में शासकीय अथवा किसी निजी संस्था का आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे .
(3 ) विदेश में कोई Assignment नहीं लेंगे .
(4) स्वीकृत अवकाश में वृद्धि नहीं करेंगे .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, डी. एस. मुकाती, अवर सचिव.
क्र. ई - 5-890 - आयएएस लीव- 5- एक.-( 1 ) श्री अनुराग चौधरी , आयएएस. , मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत , झाबुआ को दिनांक 3 से 10 अक्टूबर 2016 तक आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 2 एवं 11 , 12 अक्टूबर 2016 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है.
3651
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 सितम्बर 2016
भाग 1 ]
भोपाल , दिनांक 16 सितम्बर 2016
क्र. एफ 1 (ए) 101-16-ब-2- दो. श्री कार्तिकेयन के. , भा.पु.से. (परि. ) सेनानी 6 वी वाहिनी , विसबल , जबलपुर ने दिनांक 22अगस्त 2016 से 5 सितम्बर 2016 तक पन्द्रह दिवस पितृत्व अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है.
(2 ) अवकाश से लौटने पर श्री कार्तिकेयन के. , भा.पु.से. ( परि. ) को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न, सेनानी 6वी वाहिनी , विसबल, जबलपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(3 ) अवकाशकाल में श्री कार्तिकेयन के. , भा.पु.से. ( परि. ) को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री कार्तिकेयन के. , भा.पु.से. ( परि. ) उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
भोपाल, दिनांक 20 सितम्बर 2016
क्र. एफ 1 ( ए) 155-93- ब- 2- दो. श्री राजेश गुप्ता, भा.पु.से. पुलिस महानिरीक्षक, गुप्त/ओएसडी, संस्कृति विभाग , मध्यप्रदेश शासन एवं प्रभारी सांची बौद्ध भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय , भोपाल द्वारा स्वयं का उपचार बाम्बे हॉस्पिटल , मुंबई में कराने हेतु दिनांक 11 से 12 अगस्त 2016 तक दो दिवस चिकित्सा अवकाश एवं मुख्यालय छोड़ने की अनुमति के साथ कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है.
(2) उक्त अवकाश के उपभोग के एवज में इनके लघुकृत अवकाश खाते से चार दिवस का अर्द्धवैतनिक अवकाश घटाया जाता है .
(3 ) अवकाशकाल में श्री राजेश गुप्ता, भा.पु.से. को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राजेश गुप्ता, भा.पु.से. उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , श्रीदास, अवर सचिव.
विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल, दिनांक 20 सितम्बर 2016
फा. क्र. 17 ( ई) 83-03-इक्कीस - ब ( एक)-2980-2016.-विद्युत् अधिनियम, 2003 ( 2003 का 36 ) की धारा 153 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की सहमति से , एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 17 ( ई ) 83-03- इक्कीस- ब( एक ) , दिनांक 16 सितम्बर 2010 में जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग 1 में, दिनांक 24 सितम्बर 2010 में प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :-
संशोधन
उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 39, 46 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक और उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं अर्थात्: -
सारणी
विशेष
विशेष न्यायालय के सिविल
स.
न्यायालय का नाम जिले न्यायालय
क्र.
का नाम
का नाम
(2)
(3)
(4) (1)
" 39. ग्वालियर
श्री प्रदीप सोनी ( सीनियर) , अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, विशेष न्यायालय क्र . 4, ग्वालियर.
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, विशेष न्यायालय क्र. 4, ग्वालियर.
46. इन्दौर
श्री सुरेश रणदिवे, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , विशेष न्यायालय क्र. 6 , इन्दौर. "
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , विशेष न्यायालय , क्र. 6 , इन्दौर.
F. No. 17 (E ) 83-03 - XXI - B ( One ) -2980-2016 .- In exercise of the powers conferred by sub - section (2) of Section 153 of the Electricity Act , 2003 ( No. 36 of 2003) , the State Government , with the concurrence of the High Court of Madhya Pradesh , hereby makes the following further amendment in this Department's Notification F. No. 17 (E ) 83-03 - XXI - B ( 1 ) , dated 16th September 2010 which was published in the Madhya Pradesh Gazette, Part- 1 , dated 24th September 2010 namely: -
AMENDMENTS
In the said notification , in the Table , for serial numbers 39, 46 and entries relating thereto , the following serial 3652
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 सितम्बर 2016
numbers and entries relating thereto shall be substituted, namely:-
TABLE
Name of Special Court
S. Name of No. the Civil District
Name of the Judge of theSpecial Court
(4) (2)
(3)
(1)
" 39. Gwalior
Shri Pradeep Soni (Sr) , Additional Sessions Judge , Special Court No. 4, Gwalior .
Additional Sessions Judge , Special Court No. 4, Gwalior.
46. Indore
Shri Suresh Randive , Additional Sessions Judge, Special Court No. 6 , Indore . " Additional Sessions Judge , Special Court No. 6, Indore .
फा. क्र. 17 (ई ) 83-03-इक्कीस- ब ( एक)-2980-2016.-विद्युत् अधिनियम, 2003 ( 2003 का संख्याक 36 ) की धारा 153 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की सहमति से , एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 17 (ई ) 83-03 - इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 16 सितम्बर 2010 में जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग 1 में, दिनांक 24 सितम्बर 2010 को प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :-
संशोधन
उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 38 तथा 39 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं अर्थात्:-
सारणी
विशेष
स. सिविल
क्र. जिले
कानाम
विशेष न्यायालय की क्षेत्रीय अधिकारिता (विद्युत् क्षेत्र के अनुसार ) न्यायालय का नाम (3)
(1) ( 2) " 38. ग्वालियर अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , विशेष न्यायालय क्र. 3 , ग्वालियर.
(4) सिविल जिला ग्वालियर कासमस्तविद्युत् क्षेत्र (अनुक्रमांक 39 एवं डबरा के विशेष न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर).
39. ग्वालियर अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , विशेष न्यायालय क्र. 4, ग्वालियर.
सिविल जिला ग्वालियर काउत्तर संभाग गोल पहाड़िया एवं शिंदे की छावनी का विद्युत् क्षेत्र. " F. No. 17 (E) 83-03 - XXI - B ( 1 ) -2980-2016.-In exercise of the powers conferred by sub- section ( 1 ) of Section 153 of the Electricity Act , 2003 (No. 36 of 2003 ) , the State Government , with the concurrence of the High Court of Madhya Pradesh , hereby makes the following further amendment in this Department's Notification F. No. 17 (E ) 83-03 -XXI - B ( 1 ) , dated 16th September 2010 which was published in the Madhya Pradesh Gazette , Part- 1, dated 24th September 2010 namely:-
AMENDMENTS
In the said notification , in the Table , for serial numbers 38 & 39 and entries relating thereto , the following serial number and entrie relating thereto shall be substituted , namely:-
TABLE
S. Name of No. the Civil District
Name of Special Court
(3)
Territorial jurisdiction ofSpecial Court (According tothe electricity Area) (4) (2)
(1)
" 38. Gwalior
Additional Sessions Judge , SpecialCourt No. 3 Gwalior.
All electricity area of Civil District Gwalior ( excluding the territorial jurisdiction of Special Court given at Serial Number 39 & Dabra) .
39. Gwalior
Additional Sessions Judge , Special Court No. 4 Gwalior .
North Division of Civil District Gwalior & Electri- city area of Goal Pahadia and Shinde ki Chawni ." फा. क्र . 17- (ई ) 44-2013 - इक्कीस- ब ( एक )-3023- 2016.- राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 ( 2008 का 34) की धारा 22 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , एतद्वारा , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से, इस विभाग की अधिसूचना फा. क्र. ब( एक) -3476- 3653
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 सितम्बर 2016
भाग 1 ]
2013, दिनांक 11 सितम्बर 2013 में, जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-1 में दिनांक 20 सितम्बर 2013 को प्रकाशित हुई थी, निम्नलिखित संशोधन करता है , अर्थात्ः-
संशोधन
उक्त अधिसूचना में, सारणी में , अनुक्रमांक 17, 22, 23, 24, 30, 32, 33 एवं 41 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर , निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्: -
सारणी
जिले का नाम विशेष न्यायाधीश का नाम (2)
क्रमांक (1)
(3)
"17.
इन्दौर श्री संतोष प्रसाद शुक्ला, पंचम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, इन्दौर.
22. गरोठ ( मंदसौर ) श्री शशेन्द्र सिंह ठाकुर, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, मंदसौर .
23. मुरैना श्री रमेश कुमार श्रीवास्तव , द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , मुरैना.
24. नरसिंहपुर श्री प्रेम कुमार सिन्हा, विशेष न्यायाधीश , अनुसूचित जातियां एवं अनुसूचित जनजातियां ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम , 1989 , नरसिंहपुर.
30. रीवा श्री रामजी गुप्ता, द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, रीवा.
32. सतना श्री गोपाल श्रीवास्तव , विशेष न्यायाधीश , अनुसूचित जातियां एवं अनुसूचित जनजातियां ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम, 1989 , सतना.
33 . सीहोर श्री बी. एस. भदौरिया , विशेष न्यायाधीश , अनुसूचित जातियां एवं अनुसूचित जनजातियां ( अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 , सीहोर .
41. टीकमगढ़ डॉ. सुभाष कुमार जैन, विशेष न्यायाधीश , अनुसूचित जातियां एवं अनुसूचित जनजातियां ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम , 1989 , टीकमगढ़".
(2 ) यह संशोधन उस तारीख से प्रवृत्त होगा जिसको इस अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट न्यायाधीश उक्त न्यायालय में अपना पदभार ग्रहण करें .
F.No. 17 (E) -44-2013 -XXI - B (One ) -3023-2016 .-In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of Section 22 of National Investigation Agency Act, 2008 (34 of 2008) , the State Government in consultation with the High Court of Madhya Pradesh , hereby , makes the following amendments in this Department's Notification F. No. B (1 ) 3476-2013 , dated 11th September 2013 , which was published in the Madhya Pradesh Gazette , Part- I , dated 20th September 2013 , namely:-
AMENDMENT
In the said Notification in the Table for serial number 17, 22, 23 , 24 , 30, 32, 33 & 41 and entries relating thereto, the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted , namely:-
TABLE
S. No.
the Judge Name of District (2)
(3) Name & Designation of (1)
"17 . Indore Shri Santosh Prasad Shukla , V th Additional Session Judge , Indore .
22. Garoth (Mandsaur) Shri Shashendra Singh Thakur , Additional Session Judge , Garoth (Mandsaur) .
23 . Morena Shri Ramesh Kumar Shrivastava , IInd Additional Session Judge , Morena .
24. Narsinghpur Shri Prem Kumar Sinha , Special Judge , Scheduled Castes , Schedule Tribes (Prevention of Atrocities ) Act, Narsinghpur .
Shri Ramji Gupta, IInd Additional Session Judge , Rewa . 30. Rewa
Shri Gopal Shrivastava , Special Judge , Scheduled Castes , Schedule Tribes (Prevention of Atrocities ) Act, Satna . 32. Satna
Shri B. S. Bhadoriya , Special Judge , Scheduled Castes , Schedule Tribes ( Prevention of Atrocities ) Act , Sehore . 33. Sehore
Tikamgarh Dr. Subhesh Kumar Jain , Special Judge , Scheduled Castes , Schedule Tribes (Prevention of Atrocities) Act, Tikamgarh " . 41.
(2) This amendment shall come into force from the date on which the Judge as specified in this notification assumes the charge of his office in the said Court .
3654
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 सितम्बर 2016
फा. क्र. 1-1-2002 - इक्कीस- ब ( एक )-3282 .- राज्य शासन , उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम , 1984 ( 1984 का सं. 66 ) की धारा 4 सपठित मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम, 2002 के नियम 3 के अन्तर्गत उच्चतर न्यायिक सेवा के निम्नलिखित न्यायिक अधिकारियों को पीठासीन अधिकारी , कुटुम्ब न्यायालयों के पद पर एतद्वारा , उनके पदभार ग्रहण करने के दिनांक से 62 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक अथवा आगामी आदेश होने तक नियुक्त करता है :-
पदस्थापना
नाम
क्र.
(3) (2)
(1)
1 श्री हरिशंकर वैश्य
62 वर्ष की आयु पूर्ण करने का दिनांक
(4)
20-10-2018
जिला एवं सत्र न्यायाधीश , डिण्डौरी
2
5-11-2018
जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छिंदवाड़ा
श्री अब्दुल जब्बार खान
3
9-11-2018
जिला एवं सत्र न्यायाधीश , ग्वालियर
कु. भारती बघेल
4
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
श्री सुरेश रणदिवे
विशेष न्यायालय विद्युत् अधिनियम, इन्दौर..
20-11-2018
उक्त अधिकारियों को देय वेतन तथा भत्ते का निर्धारण मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम, 2002 के नियम 3 के अन्तर्गत विकलनीय होगा.
फा. क्र. 17 (ई ) 43/2009 - इक्कीस- ब( एक ) -3113-2016 .- ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 ( 2009 का 4 ) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 17 ( ई) 43-2009-2251 - इक्कीस - ब ( एक ) -13, दिनांक 10 मई 2013 में निम्नलिखित और संशोधन करता है अर्थात्:-
संशोधन
उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 11 , 13, 14 , 30, 37 एवं 81 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं अर्थात्: -
सारणी
न्यायाधिकारी का नाम
अनुक्रमांक
पदस्थापना का स्थल
(3)
(2)
(1)
भिण्ड " 11 . श्री विकास शुक्ला,
चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2.
भोपाल 13. श्री अजय सिंह ठाकुर,
तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 .
बैरसिया 14. कु. सविता जडिया, व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 .
श्री राजेश शर्मा
30.
गुना चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-2.
इन्दौर 37. श्री आशुतोष अग्रवाल,
इक्कीसवें व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 .
81.
महिदपुर श्री दारासिंह मण्डलोई, व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1
सिविल जिले का नाम
मध्यवर्ती स्तर की पंचायत के लिए
ग्राम न्यायालय के मुख्यालय का नाम ग्राम न्यायालय का नाम
(6)
(5)
(4)
भिण्ड भिण्ड
भिण्ड
भोपाल भोपाल
भोपाल
बैरसिया
बैरसिया
भोपाल
गुना गुना
गुना
इन्दौर इन्दौर
इन्दौर
उज्जैन
महिदपुर. ".
महिदपुर 3655
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 सितम्बर 2016
भाग 1 ]
F.No. 17 (E) -43-2009 - XXI - B (One) -3113-2016 .- In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Gram Nayalayas Act , 2008 (No. 4 of 2009), the State Government in consultation with the High Court of Madhya Pradesh , hereby , makes the following further amendments in this Department's Notification F.No. 17 (E) -43-2009 -XXI- B (One ) - 2251-13 , dated 10th May 2013 , namely :-
AMENDMENT
In the said Notification in the Table for serial numbers 11 , 13 , 14, 30 , 37 and 81 and entries relating thereto , the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted , namely: -
TABLE
S. No. Name of Nyayadhikari
Place ofPosting
(3)
(2)
(1)
Bhind " 11. Shri Vikash Shukla , IV Civil Judge- II
Bhopal 13. Shri Ajay Singh Thakur III - Civil Judge- I.
Berasia 14. Ku . Savite Jadia , CivilJudge-I .
Guna 30. Shri Rajesh Sharma , IV-Civil Judge- II .
Indore 37. Shri Ashutosh Agrawal , XXI Civil Judge- I .
Mahidpur 81. Shri Dara Singh Mandloi , Civil Judge- I .
फा. क्र. 3 ( ए) 03-2014 - इक्कीस ब( एक) -3122.- राज्य शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, मध्यप्रदेश शासन में सचिव के दो रिक्त पदों पर निम्नलिखित सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीशों को, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी-3-12-2011-3- एक, दिनांक 3 सितम्बर 2011 द्वारा निर्धारित तथा उल्लेखित मान्य शर्तों के अधीन क्रमशः दिनांक 30 सितम्बर 2016 तथा 8 अक्टूबर 2016 को संविदा अवधि समाप्त होने पर पुनः एक वर्ष की वृद्धि करते हुए एक वर्ष के लिए संविदा नियुक्ति प्रदान करता है :-
1. श्री ज्योतेन्द्र कुमार वैद्य
2. श्री रामप्रकाश शरण
इस संबंध में होने वाले व्यय मांग संख्या- 29-2052 - सचिवालय सामान्य सेवाएं ( 090 ) -सचिवालय योजना ( 9057 ) -विधि और विधायी कार्य विभाग की मद - 11 - वेतन भत्ते की उपमद -025 संविदा कर्मचारियों का पारिश्रमिक के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2016- 17 में विकलनीय होगा .
Name of Civil District
Name of Gram Nyayalaya for Panchayat at Intermediate Level (5)
Name of Headquarter ofGram Nyayalaya (6) (4)
Bhind
Bhind
Bhind
Bhopal Bhopal
Bhopal
Berasia
Berasia
Bhopal
Guna
Guna
Guna
Indore
Indore
Indore
Mahidpur." .
Ujjain
Mahidpur
फा. क्र. 1-1-2002- इक्कीस - ब( एक) -3472.- राज्य शासन, उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर उच्चतर न्यायिक सेवा के निम्नलिखित सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारीगण को तत्काल प्रभाव से उनके नाम के आगे उल्लिखित वर्तमान धारित पद की सेवा को आगे निरंतर न रखते हुए तत्काल प्रभाव से सेवा से मुक्त करता है :-
1. श्री जगदीश प्रसाद माहेश्वरी , प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , बुरहानपुर, मध्यप्रदेश.
2. श्री नारायण सिंह लावरिया, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , शिवपुरी, मध्यप्रदेश.
3. श्री विमल कुमार जैन ( सिंघई ) , प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , विदिशा, मध्यप्रदेश.
फा. क्र. 1-1-2002- इक्कीस - ब ( एक ) -3514.- राज्य शासन, उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 ( 1984 का सं. 66 ) की धारा 4 सपठित मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम, 2002 के नियम 3 के अंतर्गत उच्चतर न्यायिक सेवा के निम्नलिखित न्यायिक अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष 3656
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 सितम्बर 2016
उल्लेखित नवीन पदस्थापना पर एतद्द्वारा , उनके पदभार ग्रहण करने के दिनांक से आगामी आदेश होने तक नियुक्त करता है :-
क्र.
नवीन पदस्थाना नाम एवं पद
(3)
(2)
(1)
1 श्री ओमप्रकाश सोनारिया, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , पन्ना.
प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , टीकमगढ़ (रिक्त पद) .
प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, सतना ( रिक्त पद) .
2. श्री अरूण कुमार सिंह (सीनियर ) , षष्ठम् अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , रीवा.
प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, इंदौर (रिक्त पद) .
3. श्रीमती गिरिबाला सिंह, ग्यारहवें अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोपाल.
प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कटुम्ब न्यायालय , इंदौर ( रिक्त पद) .
4. श्री रामानंद चंद, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, त्यौंथर, जिला रीवा.
5. श्री श्याम सुंदर गर्ग , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भिण्ड.
प्रधान न्यायाधीश, कटुम्ब न्यायालय, मुरैना ( रिक्त पद) .
उक्त अधिकारियों को देय वेतन तथा भत्ते का निर्धारण मध्यप्रदेश कुटुम्बन्यायालय नियम, 2002 के नियम 3 के अंतर्गत विकलनीय होगा.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, विरेन्दर सिंह, प्रमुख सचिव भोपाल , दिनांक 21 सितम्बर 2016
फाइल क्रमांक 3299-इक्कीस - ब ( दो) . मध्यप्रदेश माध्यस्थम अधिकरण अधिनियम, 1983 ( क्रमांक 29 सन् 1983 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 - क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार , एतद्वारा , सुश्री सुषमा खोसला, न्यायिक सदस्य, मध्यप्रदेश माध्यस्थम अधिकरण को, उनके पदभार ग्रहण करने के दिनांक से, 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक, मध्यप्रदेश माध्यस्थम अधिकरण , भोपाल का उपाध्यक्ष पदाभिहित करती है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जे. के. वैद्य, सचिव.
भोपाल , दिनांक 21 सितम्बर 2016
फाइल क्रमांक 3299 -इक्कीस - ब(दो ) . संविधान के अनुच्छेद 348( 3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 3299- इक्कीस - ब( दो ) , दिनांक 21 सितम्बर 2016 का अंग्रेजी अनुवाद एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
Bhopal, the 21st September 2016
FileNo. 3299 -XXI- B (Two) . In exercise of the powers conferred by sub- section ( 1 - a) of Section 4 of the Madhya Pradesh Madhyastham Adhikaran Adhiniyam , 1983 ( No. 29 of 1983) , the State Government , hereby designatesMs. Sushma Khosla , Judicial Member, Madhya Pradesh Arbitration Tribunal as vice - Chairman of the Madhya Pradesh Arbitration Tribunal from the date she assumes the charge of her office till she attains the age of 65 years .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , J. K. VAIDYA , Secy .
खाद्य , नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल, दिनांक 20 सितम्बर 2016
क्र. एफ 11-05-2006- उन्तीस- 2.- राज्य शासन , एतद्वारा , मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के आर्टिकल 81 ( ए) ( सी ) ( डी) के अंतर्गत मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन के संचालक मंडल में संचालक, श्री अजातशत्रु श्रीवास्तव, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश वेअर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स कार्पोरेशन, भोपाल के स्थान पर श्री अरूण कुमार पांडे, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश वेअर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स कार्पोरेशन भोपाल के संचालक मंडल में संचालक मनोनीत करता है.
भोपाल , दिनांक 21 सितम्बर 2016
क्र. एफ 11-05-2006- उन्तीस- 2.- राज्य शासन, एतद्वारा , मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के आर्टिकल 81 ( ए) ( सी ) ( डी) के अंतर्गत मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन के संचालक मंडल में संचालक , श्री विनय प्रकाश चतुर्वेदी, उपसचिव , वित्त विभाग के स्थान पर श्री दिनेश द्विवेदी, उपसचिव, वित्त विभाग , मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन , भोपाल के संचालक मंडल में संचालक मनोनीत करता है.
क्र. एफ 11-05-2006- उन्तीस- 2.- राज्य शासन , एतद्वारा, मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के आर्टिकल 81 ( ए ) ( सी) ( डी ) के अंतर्गत मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन के संचालक मंडल में संचालक, श्री अशोक बर्णवाल, प्रमुख सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के स्थान पर श्री के. सी. गुप्ता, प्रमुख सचिव, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग को मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन, भोपाल के संचालक मंडल में संचालक मनोनीत करता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. के. चंदेल , उपसचिव.
3657
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 सितम्बर 2016
भाग 1 ]
राजस्वविभाग
कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिंदवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
छिन्दवाड़ा, दिनांक 12 सितम्बर 2016
क्र. 1397.- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 ( संख्या 20, 1959 ) की धारा 2 ( 1 ) की उपधारा ( य -5 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा नीचे दर्शाये अनुसूची में स्तंभ ( 1 ) में वर्णित भूमि के भाग को स्तम्भ ( 2 ) में दर्शित नाम से तहसील हर्रई, जिला छिंदवाड़ा के अंतर्गत राजस्व ग्राम घोषित किया जाता है :-
अनुसूची
भू- भाग का विवरण ( मूल ग्राम का नाम व प. ह. नं. एवं इससे पृथक् किया गया क्षेत्रफल ) (1)
ग्राम सूखापुरा, प. ह . नं. 46 से पृथक् किया गया क्षेत्रफल 253.455 हेक्टेयर.
राजस्व ग्राम का नाम एवं प. ह. नं. (2)
ग्राम पटी, प. ह. नं. 46
क्र. 1398.- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 ( संख्या 20 , 1959 ) की धारा 2 ( 1 ) की उपधारा ( य -5 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा नीचे दर्शाये अनुसूची में स्तंभ ( 1 ) में वर्णित भूमि के भाग को स्तम्भ ( 2 ) में दर्शित नाम से तहसील हर्रई, जिला छिंदवाड़ा के अंतर्गत राजस्व ग्राम घोषित किया जाता है :-
अनुसूची
भू- भाग का विवरण ( मूल ग्राम का नाम व प. ह. नं. एवं इससे पृथक् किया गया क्षेत्रफल ) (1)
ग्राम कचनरा, प. ह. नं. 54 से पृथक् किया गया क्षेत्रफल 562.668 हेक्टेयर .
राजस्व ग्राम का नाम एवं प. ह. नं. (2)
ग्राम लेडियाटोला, प. ह. नं. 54
क्र. 1399.- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 ( संख्या 20, 1959 ) की धारा 2 ( 1 ) की उपधारा ( य -5 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा नीचे दर्शाये अनुसूची में स्तंभ ( 1 ) में वर्णित भूमि के भाग को स्तम्भ ( 2 ) में दर्शित नाम से तहसील हर्रई, जिला छिंदवाड़ा के अंतर्गत राजस्व ग्राम घोषित किया जाता है :-
अनुसूची
भू- भाग का विवरण ( मूल ग्राम का नाम व प. ह. नं. एवं इससे पृथक् किया गया क्षेत्रफल ) (1)
ग्राम चिखला, प. ह. नं. 36 से पृथक् किया गया क्षेत्रफल 702.888 हेक्टेयर.
राजस्व ग्राम का नाम एवं प. ह. नं. (2)
ग्राम चकरपाट, प. ह. नं. 36
क्र. 1400.- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता 1959 ( संख्या 20, 1959 ) की धारा 2 ( 1 ) की उपधारा ( य -5 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा नीचे दर्शाये अनुसूची में स्तंभ ( 1 ) में वर्णित भूमि के भाग को स्तम्भ ( 2 ) में दर्शित नाम से तहसील तामिया , जिला छिंदवाड़ा के अंतर्गत राजस्व ग्राम घोषित किया जाता है :-
अनुसूची
भू- भाग का विवरण ( मूल ग्राम का नाम व प. ह. नं. एवं इससे पृथक् किया गया क्षेत्रफल ) (1)
ग्राम प्रतापगढ़ बादला, प. ह. नं. 20 से पृथक् किया गया क्षेत्रफल 669.771 हेक्टेयर.
राजस्व ग्राम का नाम एवं प. ह. नं. (2)
ग्राम फासीढाना, प. ह. नं. 20
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जे. के. जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव .
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 सितम्बर 2016
3658
कार्यालय , कलेक्टर, जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
खण्डवा, दिनांक 31 अगस्त 2016
नस्ती क्र. 120 - एल.ए. - 2015 - भू-अर्जन प्र . क्र. 08-अ-82-15-16.-उप- मुख्य इंजीनियर ( निर्माण ) पश्चिम रेल्वे इंदौर द्वारा उनके प्रस्ताव क्रमांक इंदौर डब्ल्यू- 335-4- दिनांक 31 अक्टूबर 2015 से ग्राम खण्डवा तरफ कुन्बी के विभिन्न सर्वे नंबरों की निजी कृषि भूमि रकबा 0.280 हे . व उस पर स्थित परिसंपत्तियां, खण्डवा सनावद के मध्य अमान परिवर्तन कार्य हेतु अधिग्रहण के प्रस्ताव कलेक्टर जिला खण्डवा को प्रस्तुत किये गये . अधिनियम की धारा 11 प्रारंभिक अधिसूचना एवं धारा 19 उद्घोषणा का विहित स्थानों पर प्रकाशन कराये जाने तथा अधिनियम की धारा 21 के तहत कार्यवाही की गयी. इस स्तर पर प्रस्तावक विभाग द्वारा पत्र क्रमांक 335-4, दिनांक 17 अगस्त 2016 द्वारा भू-अर्जन के प्रस्ताव को निरस्त किये जाने का प्रस्ताव प्रेषित किया गया.
उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 से 9 ) में वर्णित भूमि के अनुसूची के खाने ( 9 ) में उसके सामने दिये गये, सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता नहीं है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 93 अंतर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता नहीं है. अधिनियम की धारा 93 के अन्तर्गत कॉलम नं. (4 ) से (7 ) में उल्लेखित सर्वे नंबर एवं भूमि को अधिग्रहण से निर्मुक्त प्रत्याहरित किये जाने की घोषणा की जाती है :-
अनुसूची
जिला
ग्राम
तहसील,
अधिनियम की धारा 19 के तहत निम्न सर्वे नंबर प्रस्तावित थे
खसरा नं. रकबा ( हे. में ) खसरा नं.
(4)
(6)
(3)
(5)
277
0.030
277
(2) खण्डवा खण्डवा
(1) खण्डवा
2851
285
तरफ
0.020
284
284
कुनबी
286
286
292
292
408
408
0.230
06 खसरा
0.280
06 खसरा
योग
सार्वजनिक प्रयोजन
धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
अधिनियम की धारा 93 के तहत अधिग्रहण से निर्मुक्त प्रत्याहरित किये जाने वाले सर्वे नं. का ब्यौरा
रकबा ( हे . में )
(8)
(7)
0.030 उपमुख्य इंजीनियरिंग (निर्माण पश्चिम
0.020 रेल्वे इंदौर.
(9) खण्डवा सनावद के मध्य अमान परिवर्तन कार्य हेतु.
0.230
0.280
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , खण्डवा तथा उप- मुख्य इंजीनियर (निर्माण ) पश्चिम रेल्वे, इंदौर के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, स्वाती मीणा नायक, कलेक्टर एवं समुचित सरकार .
कार्यालय , कलेक्टर, जिला देवास , मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
देवास , दिनांक 15 सितम्बर 2016
क्र. 2460 - भू-अर्जन-16.- मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग , मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल के पत्र दिनांक 12 नवम्बर 2014 के परिपालन में आपसी सहमति से क्रय नीति के अन्तर्गत निम्नानुसार नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम क्रमांक ( 2 ) में उल्लेखित भूमि/परिसंपत्तियों धारकों की अनुसूची के कॉलम क्रमांक ( 3 एवं 4 ) अनुसार भूमि/परिसंपत्ति सार्वजनिक प्रयोजन दतुनी मध्यम सिंचाई परियोजना नहर फेस- 2 के निर्माण के लिये आवश्यकता है:-
खारपा (1) ग्राम का नाम
कन्नौद (2) तहसील
अनुसूची 3659
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 सितम्बर 2016
भाग 1 ]
देवास (3) जिला
1
(4) कुल प्रस्ताव
क्र.
पूरा नाम एवं पता
(2)
(1)
1 श्री फुगन पिता इस्माईल , जाति मेवाती
2 श्री शब्बा पिता इस्माईल, जाति मेवाती
3 श्री मोर खां पिता हीरे खां , जाति मेवाती
4 श्री अनवर खां पिता नजीर खां, जाति मेवाती 5 श्री रामसिंह पिता बृजलाल, जाति माली
6 श्री सुनिल पिता रामसिंह, जाति माली
7 श्री अजीज खां पिता गुलाब खां
8 श्री सरजीत, खातुनबाई पिता आजम, शब्बीर खां, अजीज खां 9 श्रीमति मानोबाई पति चांद खां, जाति मेवाती 10 श्री इनूस खां पिता हसन खां, जाति मेवाती 11 श्री सरजीत , खातुनबाई पिता आजम शब्बीर खां, अजीज खां भुरू खां
12 श्री मुकेश पिता छितर अ. प. का चिरागबाई पति छितर जाति माली
13 श्री कांतीबाई पति केदार, जाति माली
14 श्री बलराम पिता गब्बु धापुबाई बेवा गबु, जाति माली 15 श्री समीद खां पिता असरफ खां, जाति मेवाती 16 श्री हमीद खां, पिता असरफ खां, जाति मेवाती 17 श्री हमीद खां पिता असरफ खां, जाति मेवाती 18 श्री समीद पिता असरफ खां, जाति मेवाती 19 श्री हकीम पिता मेहबूब खां, जाति मेवाती 20 श्री भूरे खां, हिरे खां, मीर खां, मेहबूब खां, बन्तो बाई आसनबाई
21 श्री जगदीश पिता बदु, जाति माली
22 श्री ललीत अंकीत पिता सुमरत अपाक मा. सुनीता बाई पति सुमरत, जाति माली.
23 श्री सुमरतलाल पिता बदु, जाति माली
24 श्री रासतखां पिता समीद खां, जाति मेवाती 25 श्री सलाउद्दीन पिता समीद खां, जाति मेवाती कुल सर्वे नम्बर-25 कुल प्रस्ताव -1
खसरा क्रमांक
अर्जित की जाने वाली संपत्ति का विवरण (हे . में)
(4)
(3)
0.07
13
0.07
14
0.14
19
192/1
0.14
0.04
193/1
0.13
201
215
0.13
0.06
181
0.06
180
0.05
179/1
0.03
178
0.02
172
0.02
171
0.10
167
316
0.03
0.03
317
0.0176 315/1
0.0176 315/2
0.11
304/2
0.08
306
0.21
270
0.12
271
272/1
0.003
0.044 269/2
0.154 256
(2) उपरोक्त कृषकों की भूमि एवं परिसंपत्तियां दतुनी मध्यम सिंचाई परियोजना हेतु जल संसाधन विभाग , मध्यप्रदेश शासन के पक्ष में क्रय किये जाने पर विचार किया जा रहा है . यदि किसी व्यक्ति को भूमि एवं परिसंपत्तियों के स्वत्व के विषय में आपत्ति हो तो वह नियत अवधि ( सार्वजनिक सूचना प्रकाशित होने के दिनांक से 15 दिवस के अंदर ) में आधार सहित कलेक्टर के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है.
(3) भूमि/परिसंपत्तियों का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर, कार्यालय , जिला देवास एवं भू- अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी , कन्नौद के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आशुतोष अवस्थी, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 सितम्बर 2016
3660
कार्यालय , कलेक्टर, जिला देवास मध्यप्रदेश देवास, दिनांक 24 अगस्त 2016
क्र. बफा- बंधक श्रम - 2016-2434 - एस.डब्ल्यू. 16 - बंधक श्रम-2016.- बंधक श्रमिक ( प्रथा समाप्ति ) अधिनियम, 1976 की धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये , मैं, आशुतोष अवस्थी, कलेक्टर, जिला देवास , देवास जिले के लिये " मध्यप्रदेश राजपत्र " में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तिथि से दो वर्षों की कालावधि के लिये निम्नानुसार जिला स्तरीय बंधक श्रमिक सतर्कता समिति का पुनर्गठन करता हूं :-
जिला स्तरीय बंधक श्रमिक सतर्कता समिति , देवास , जिला देवास
अध्यक्ष धारा 13 की उपधारा ( 2) " अ " के अधीन जिला दण्डाधिकारी , देवास
धारा 13 की उपधारा ( 2 ) " ब " के अधीन अ. जा./अ.ज.जा./वर्ग के तीन सदस्य-
सदस्य 1. श्री कैलाश डाबी, ( अ. जा. ) निवासी 51 मोती बंगला, देवास.
सदस्य 2. श्री बजरंग बैरवा, ( अ. जा. ) निवासी 32/2 बालगढ़ रोड देवास.
सदस्य 3. श्री डोंगर सिंह पिता भीलू सिंह ( अ.ज.जा. ) निवासी भील आमला, तह. हाटपिपल्या, जिला देवास मोबाईल नम्बर-9926548639
धारा 13 की उपधारा ( 2 ) " स " के अधीन जिले के दो सामाजिक कार्यकर्ता-
सदस्य 1. श्री मोतीलाल पटेल
निवासी बागली , जिला देवास.
सदस्य 2. श्री गोपाल पंवार, अभिभाषक निवासी 41 , राज भवन, नयापुरा , देवास.
धारा 13 की उपधारा ( 2) " द " के अधीन-
सदस्य 1. पुलिस अधीक्षक, देवास
सदस्य 2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत देवास
सदस्य 3. जिला संयोजक, आदिम जाति कल्याण , देवास
धारा 13 की उपधारा ( 2) " ई " के अधीन-
सदस्य 1. अग्रणी जिला प्रबंधक, बैंक ऑफ इण्डिया, जिला देवास
क्र. बफा- बंधक श्रम- 2016-2441 - एस.डब्ल्यू. 16- बंधक श्रम-2016.- बंधक श्रमिक ( प्रथा समाप्ति ) अधिनियम, 1976 की धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये , मैं , आशुतोष अवस्थी, कलेक्टर, जिला देवास, देवास जिले के उपखण्डों के लिये " मध्यप्रदेश राजपत्र " में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तिथि से दो वर्षों की कालावधि के लिये निम्नानुसार उपखण्ड स्तरीय बंधक श्रमिक सतर्कता समितियों का पुनर्गठन करता हूं :-
उपखण्ड स्तरीय बंधक श्रमिक सतर्कता समिति, उपखण्ड सोनकच्छ, जिला देवास
अध्यक्ष धारा 13 की उपधारा ( 3 ) " अ " के अधीन अनुविभागीय दण्डाधिकारी , सोनकच्छ
धारा 13 की उपधारा ( 3 ) " ब " के अधीन अ. जा./अ.ज.जा. वर्ग के तीन सदस्य-
सदस्य 1 . श्री सुरजमल बुनकर सोनकच्छ
सदस्य 2. श्रीमती गीता बाई पति प्रेम मालवीय ( अ.जा. ) अयोध्या बस्ती वार्ड क्रमांक 14, सोनकच्छ.
सदस्य 3. श्री प्रेमसिंह मालवीय , सोनकच्छ 3661
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 सितम्बर 2016
भाग 1 ]
धारा 13 की उपधारा ( 3 ) " स " के अधीन अनुविभाग के दो सामाजिक कार्यकर्ता-
सदस्य 1. श्री राधेश्याम गजेश्वर, सोनकच्छ
सदस्य 2. सुश्री कविता पिता मनोहरलाल सोनी , अभिभाषक, सोनकच्छ
धारा 13 की उपधारा ( 3) " द " के अधीन-
सदस्य 1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत सोनकच्छ/टोंकखुर्द
सदस्य 2. परियोजना अधिकारी , महिला एवं बाल विकास, सोनकच्छ/टोंकखुर्द
धारा 13 की उपधारा ( 3 ) " ई " के अधीन-
सदस्य 1. प्रबंधक, केन्द्रीय सहकारी बैंक, सोनकच्छ
सचिव धारा 10 के अधीन विनिर्दिष्ट किया गया अधिकारी तहसीलदार, तहसील सोनकच्छ/टोंकखुर्द
उपखण्ड स्तरीय बंधक श्रमिक सतर्कता समिति उपखण्ड, देवास, जिला देवास
अध्यक्ष धारा 13 की उपधारा ( 3) " अ " के अधीन अनुविभागीय दण्डाधिकारी , देवास,
धारा 13 की उपधारा ( 3 ) " ब " के अधीन अ. जा./अ.ज.जा. वर्ग के तीन सदस्य-
सदस्य 1. श्री सालीगराम पिता छिता जी मालवीय निवासी सुनवानी गोपाल, देवास.
सदस्य 2. श्री रामेश्वर पिता भवानीराम दायमा निवासी 20/3 भवानी सागद, देवास.
सदस्य 3. श्रीमती रजनी पति जगदीश वर्मा निवासी 18 वासुदेव पुरा, देवास.
धारा 13 की उपधारा ( 3 ) " स " के अधीन अनुविभाग के दो सामाजिक कार्यकर्ता-
सदस्य 1. श्री दिनेश पिता बालकिशन भूतड़ा निवासी सुभाष चौक, देवास.
सदस्य 2. श्री भारत सिंह पटलावदा
निवासी ग्राम पटलावदा, तहसील देवास .
धारा 13 की उपधारा ( 3) " द " के अधीन-
सदस्य 1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत देवास
सदस्य 2. अनुविभागीय अधिकारी , ग्रामीण यांत्रिकी सेवाएं, देवास
सदस्य 3. परियोजना अधिकारी , महिला एवं बाल विकास , देवास
धारा 13 की उपधारा ( 3) " ई " के अधीन-
सदस्य 1. प्रबंधक , जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, देवास
सचिव धारा 10 के अधीन विनिर्दिष्ट किया गया अधिकारी तहसीलदार, तहसील देवास.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 सितम्बर 2016
3662
उपखण्ड स्तरीय बंधक श्रमिक सतर्कता समिति उपखण्ड, कन्नौद, जिला देवास
अध्यक्ष धारा 13 की उपधारा ( 3) " अ " के अधीन अनुविभागीय दण्डाधिकारी , कन्नौद,
धारा 13 की उपधारा ( 3 ) " ब " के अधीन अ. जा./अ.ज.जा./वर्ग के तीन सदस्य-
सदस्य 1. श्री प्रहलाद धानवे ( अ.जा. ) , ग्राम गुडवेल, तहसील कन्नौद
सदस्य 2. श्री महेश कोंडरे ( अ.जा. ) , कन्नौद, जिला देवास
सदस्य 3. श्री रघुवीर कर्मा ( अ.जा. ) , ग्राम नान्दौन, तह. कन्नौद
धारा 13 की उपधारा ( 3 ) " स " के अधीन अनुविभाग के दो सामाजिक कार्यकर्ता-
सदस्य 1. श्री पवन जैन, निवासी, कन्नौद, जिला देवास
सदस्य 2. श्री संजय जोशी, निवासी कन्नौद, जिला देवास
धारा 13 की उपधारा ( 3) " द " के अधीन-
सदस्य 1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जनपद पंचायत कन्नौद
सदस्य 2. वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी , जनपद पंचायत, कन्नौद
सदस्य 3. परियोजना अधिकारी , महिला एवं बाल विकास , कन्नौद
धारा 13 की उपधारा ( 3 ) " ई" के अधीन-
सदस्य 1. प्रबंधक, बैंक ऑफ इण्डिया शाखा कन्नौद
सचिव धारा 10 के अधीन विनिर्दिष्ट किया गया अधिकारी
तहसीलदार, तहसील कन्नौद.
उपखण्ड स्तरीय बंधक श्रमिक सतर्कता समिति उपखण्ड, खातेगांव , जिला देवास
अध्यक्ष धारा 13 की उपधारा ( 3 ) " अ " के अधीन अनुविभागीय दण्डाधिकारी , खातेगांव ,
धारा 13 की उपधारा ( 3 ) " ब " के अधीन अ. जा./अ.ज.जा./वर्ग के तीन सदस्य -
सदस्य 1. श्री माखन राठौर ( अ.जा. ) , निवासी खातेगांव , जिला देवास
सदस्य 2. श्री कचरुलाल सांवले ( अ.जा. ) , निवासी खातेगांव , जिला देवास
सदस्य 3. श्री दिनेश बघेल ( अ.जा. ) , निवासी नेमावर, जिला देवास
धारा 13 की उपधारा ( 3) " स " के अधीन अनुविभाग के दो सामाजिक कार्यकर्ता-
सदस्य 1. श्री मनोज बज , निवासी खातेगांव , जिला देवास
सदस्य 2. श्री दिपक शर्मा, निवासी खातेगांव , जिला देवास
धारा 13 की उपधारा ( 3 ) " द " के अधीन-
सदस्य 1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत खातेगांव
सदस्य 2. वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी , जनपद पंचायत, खातेगांव 3663
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 सितम्बर 2016
भाग 1 ]
सदस्य 3. परियोजना अधिकारी, महिला एवं बाल विकास, खातेगांव
धारा 13 की उपधारा ( 3) " ई " के अधीन-
सदस्य 1. प्रबंधक, बैंक ऑफ इण्डिया शाखा खातेगांव
सचिव धारा 10 के अधीन विनिर्दिष्ट किया गया अधिकारी तहसीलदार , तहसील खातेगांव.
उपखण्ड स्तरीय बंधक श्रमिक सतर्कता समिति उपखण्ड, बागली , जिला देवास
अध्यक्ष धारा 13 की उपधारा ( 3 ) " अ " के अधीन अनुविभागीय दण्डाधिकारी, बागली,
धारा 13 की उपधारा ( 3 ) " ब " के अधीन अ. जा./अ.ज.जा./वर्ग के तीन सदस्य-
सदस्य 1. श्री नरु पिता मोहन कोरकु ( अ.ज.जा. ) ग्राम हरमबडी
सदस्य 2. श्री रेमसिंह पिता हरेसिंह भिलाला ( अ.ज.जा. ) , ग्राम पिपल्या लोहार
सदस्य 3. श्री प्रहलाद पिता अमराजी जाटवा ( अ.जा. ) , ग्राम भमोरी
धारा 13 की उपधारा ( 3 ) " स " के अधीन अनुविभाग के दो सामाजिक कार्यकर्ता-
सदस्य 1. श्री गंगाराम पिता सिद्धनाथ पाटीदार, ग्राम चापडा
सदस्य 2. श्री राजेन्द्र सिंह पिता देवकरण सिंह सेंधव , ग्राम गुनेरा
धारा 13 की उपधारा ( 3 ) " द " के अधीन-
सदस्य 1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जनपद पंचायत बागली
सदस्य 2. वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी , जनपद पंचायत, बागली
सदस्य 3. परियोजना अधिकारी , महिला एवं बाल विकास, बागली
धारा 13 की उपधारा ( 3) " ई " के अधीन-
सदस्य 1. प्रबंधक, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित शाखा, बागली
धारा 10 के अधीन विनिर्दिष्ट किया गया अधिकारी
सचिव तहसीलदार, तहसील बागली.
आशुतोष अवस्थी, कलेक्टर.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 सितम्बर 2016
3664
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग
निर्वाचन भवन,
58 , अरेरा हिल्स, भोपाल-462 011
आदेश
भोपाल , दिनांक 16 सितम्बर 2016
क्र. 16-48-99- एक. मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेश क्रमांक एफ-16-76-2000 - एक -77 , दिनांक 16 जनवरी , 2012 द्वारा आयोग की सेवा में निगम/मण्डल के निम्नांकित कर्मचारियों का संविलियन किया गया है :-
स.क्र. कर्मचारी का नाम
संविलियन किये गये पद का वेतनमान
पद का नाम जिस पर संविलियन किया गया था
पद एवं विभाग/उपक्रम का नाम जहां से कर्मचारी आयोग में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ थे
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
4500-7000
सहायक प्रोग्रामर
1. श्री दिनेश पण्ड्या
वरिष्ठ सहायक, मध्यप्रदेश राज्य तिलहन उत्पादक सहकारी संघ, भोपाल.
3050-4590
सहायक ग्रेड -3
2. श्री नरेन्द्र शर्मा
कनिष्ठ सहायक, मध्यप्रदेश राज्य तिलहन उत्पादक सहकारी संघ, भोपाल.
3050-4590
सहायक ग्रेड-3
3. श्री श्रीकांत भोजने
कनिष्ठ सहायक, मध्यप्रदेश राज्य तिलहन उत्पादक सहकारी संघ, भोपाल.
2550-3200
भृत्य
4. श्री रामू शर्मा
भृत्य, मध्यप्रदेश राज्य परिवहन निगम , भोपाल.
(2 ) निगम/मंडल/ सार्वजनिक उपक्रम के कर्मचारियों के आयोग की सेवा में संविलियन उपरान्त सेवाशर्तें जारी करने हेतु आयोग के पत्र क्रमांक 16-48-99 - एक-1273 , दिनांक 20 जून, 2016 द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग को भेजे गये प्रस्ताव ( प्रारूप ) पर मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ-19-23-1998-1-4, दिनांक 22 अगस्त, 2016 द्वारा सहमति प्रदान की गई है.
(3 ) शासन के प्राप्त सहमति एवं अनुमोदित प्रारूप के तारतम्य में निगम/मण्डल/सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मचारियों का मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की सेवा में संविलियन उपरान्त निम्नानुसार सेवाशर्तें जारी की जाती हैं :-
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग सेवा ( भर्ती तथा सेवा की शर्तें ) नियम, 1999 के नियम 6 ( भर्ती का तरीका ) के उपनियम ( 1 ) की कण्डिका ( ग ) एवं ( घ ) निम्नानुसार है :-
(ग) राज्य सरकार के किसी भी विभाग या उपक्रम की सेवा में पूर्व से कार्यरत् व्यक्तियों की प्रतिनियुक्ति से स्थानांतरित द्वारा ;
(घ) कण्डिका ( ग ) में उल्लिखित सेवा में संविलियन द्वारा;
उपरोक्तानुसार आयोग के भर्ती नियमों में राज्य सरकार एवं उपक्रम की सेवाओं के कर्मचारी , जो आयोग में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत् हैं के संविलियन द्वारा भी भर्ती किये जाने का प्रावधान है. आयोग में सर्वप्रथम राज्य सरकार/उपक्रम के कर्मचारियों का संविलियन दिनांक 1 जुलाई, 1997 को हुआ था. इनकी प्रभावशीलता आयोग के गठन अर्थात् 1 फरवरी , 1994 से मानी जावेगी .
3665
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 सितम्बर 2016
भाग 1 ]
(दो) वेतन का निर्धारण. ( अ ) संविलियन होने के ठीक पूर्व धारित पद का वेतनमान संविलियन के पद के बराबर या अधिक होने पर :-
(1) ऐसे पदों पर की गई अस्थायी स्थायी सेवा के पूर्ण वर्षों को संबंधित कर्मचारी के प्रारंभिक वेतन का निर्धारण करने के लिए गणना में लिया जावेगा.
(2) ऐसी निरन्तर सेवा को ही, जिसमें विभिन्न विभागों के अधीन पदों पर कर्तव्य की अवधियां एवं भत्तों सहित सेवा अवकाश , जिसकी गणना उस पद पर वेतनवृद्धि के लिये की जाना अनुमत हो, शामिल होगा. अस्थायी/स्थायी सेवा के पूर्ण वर्षों को ही गणना करने के लिये हिसाब में लिया जाएगा.
(3) उक्त कर्मचारियों को वेतन निर्धारण के परिणामस्वरूप होने वाली वित्तीय हानि, यदि कोई हो, से बचाने की दृष्टि से ऐसे कर्मियों द्वारा संविलियन के पूर्व पद पर प्राप्त किया गया अन्तिम वेतन और नये पद पर निर्धारित किया जाने वाले वेतन के बीच के अन्तर की राशि " व्यक्तिगत वेतन " के रूप में प्राप्त होंगी जिसे आगामी वेतनवृद्धि में समाहित कियाजावेगा.
(तीन) वरिष्ठता का निर्धारण.- मध्यप्रदेश सिविल सेवा ( सेवा की सामान्य शर्तें ) नियम, 1961 के नियम 12 ( 3 ) के प्रावधानों के अनुसार वरिष्ठता का निर्धारण निम्नानुसार किया जावेगा :-
(1) नये कार्यालय में संविलियन कर्मचारी , उनकी वरिष्ठता के प्रयोजन के लिए पूर्व कार्यालय में की गई पिछली सेवा के लाभ के हकदार नहीं होंगे तथा ऐसे कर्मचारी उनकी वरिष्ठता के मामले में नये प्रवेशार्थी के रूप में जाने जायेंगे. नियम 12(3 ) ( ग ) .
(2) उपरोक्त कार्यालयों के , विशिष्ट संवर्ग में दो या दो से अधिक कर्मचारियों को किसी दूसरे कार्यालय/विभाग में किसी संवर्ग में अलग- अलग तारीखों में संविलियन किया गया है तो नए कार्यालय/विभाग में उनकी पारस्परिक वरिष्ठता वही रहेगी , जो उनके पूर्व कार्यालय में थी , परन्तु इन तारीखों में उस संवर्ग में किसी व्यक्ति को सीधी भरती के लिये न चुना गया हो. ( नियम 12 ( 3 ) ( घ) .
(चार) सेवा भंग.- पुराने पद से सेवामुक्त होने की तारीख और नए पद पर नियुक्ति की तारीख के बीच की सेवा के व्यवधान को, यदि कोई हो, संबंधित कर्मचारी को, उसकी सेवामुक्ति के समय स्वीकार्य अवकाश देकर पूरा किया जाना चाहिये . यदि पात्रतानुसार अवकाश अपर्याप्त हो, तो उन्हें शेष अवधि, जो अधिक से अधिक छः महीने तक की होगी, असाधारण अवकाश स्वीकार किया जा सकेगा. ऐसे मामले, जिनमें व्यवधान को इस प्रकार भी नियमित न किया जा सकता हो, विशेष आदेशों के लिए वित्त विभाग का अभिमत प्राप्त कर सामान्य प्रशासन विभाग को निर्दिष्ट किया जायेगा.
(पांच) सीधी भरती माना जाएगा. - अन्य विभाग के संविलीन कर्मचारियों को, संबंधित वेतनमान में प्रारंभिक पुनरावस्था (Inital Repeat Stage ) यदि कोई हो , के संदर्भ में वेतन का निर्धारण करने के प्रयोजनों के लिए, पदोन्नति कर्मचारियों से भिन्न " सीधी भरती " किए गए कर्मचारी माना जायेगा.
(छः ) अवकाश.- ( 1 ) तत्स्थानी पदों/सेवा के धारकों पर लागू होने वाले नियमों के अनुसार अवकाश की पात्रता होगी .
(2) उपरोक्त सुविधाओं के अतिरिक्त पुरानी सेवाओं का लाभ, पेंशन तथा अवकाश के लिए भी प्राप्त होगा. साथ ही, वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक 466/18/4/आर-1/64 , दिनांक 17 मार्च, 1964 के अनुसार ज्वाइनिंग टाईम , स्थानांतर यात्रा भत्ता इत्यादि का लाभ मिलेगा.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 सितम्बर 2016
3666
उक्तानुसार निगम /मंडल सार्वजनिक उपक्रम की सेवा से आयोग की सेवा में संविलियन किए गए निम्नलिखित कर्मचारियों के कॉलम (5 ) में दर्शायी गई संविलियन के पूर्व की सेवा अवधि को वेतन निर्धारण , पेंशन तथा अवकाश प्रयोजनों हेतु मान्य की जाती है : - संविलियन दिनांक
नाम कर्मचारी
स.क्र.
पदनाम (3)
(2)
(1)
सहायक प्रोग्रामर 1 श्री दिनेश पण्ड्या
सहायक ग्रेड-3 2 श्री नरेन्द्र शर्मा
सहायक ग्रेड-3 3 श्री श्रीकांत भोजने
4
भृत्य
श्री रामू शर्मा
(4)
संविलियन के पूर्व की सेवा अवधि (5)
7-8-1987 से 28-2-1999 1-3-1999
1-11-1996 से 19-4-1999 20-4-1999
9-12-1999
19-10-1993 से 8-12-1999
17-8-1987 से 13-10-1999 14-10-1999
हस्ता./- (सुनीता त्रिपाठी ) सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.
आदेश
भोपाल , दिनांक 16 सितम्बर 2016
क्र. 16-48-99- एक.- मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेश क्रमांक एफ- 102 - एक- 94-1747, दिनांक 17 जुलाई 1998 द्वारा आयोग की सेवा में दिनांक 1 जून 1998 से निगम मण्डल के निम्न कर्मचारियों का संविलियन किया गया है :-
कर्मचारी का नाम
स.क्र.
पद एवं विभाग/उपक्रम का नाम जहां से कर्मचारी आयोग में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ थे (3) (2)
(1)
वाहन चालक, 1 श्री रामचरण कुशवाह
मध्यप्रदेश विकास प्राधिकरण संघ, भोपाल.
संविलियन किये गये पद का
वेतनमान (5) पद का नाम जिस पर संविलियन किया गया था (4)
950-1530 वाहन चालक
(2) निगम/मंडल/सार्वजनिक उपक्रम के कर्मचारियों के आयोग की सेवा में संविलियन उपरान्त सेवा शर्तें जारी करने हेतु आयोग के पत्र क्रमांक 16-48-99- एक-1273 , दिनांक 20 जून 2016 द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग को भेजे गये प्रस्ताव ( प्रारूप ) पर मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ-19-23-1998-1-4, दिनांक 22 अगस्त 2016 द्वारा सहमति प्रदान की गई है.
(3 ) शासन के प्राप्त सहमति एवं अनुमोदित प्रारूप के तारतम्य में निगम/मण्डल/सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मचारियों का मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की सेवा में संविलियन उपरान्त निम्नानुसार सेवा शर्तें जारी की जाती हैं : -
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग सेवा ( भर्ती तथा सेवा की शर्तें ) नियम, 1999 के नियम 6 ( भर्ती का तरीका ) के उपनियम 1 की कण्डिका ( ग ) एवं ( घ ) निम्नानुसार है :-
राज्य सरकार के किसी भी विभाग या उपक्रम की सेवा में पूर्व से कार्यरत व्यक्तियों की प्रतिनियुक्ति से स्थानांतरित द्वारा ;
( ग)
कण्डिका ( ग ) में उल्लिखित सेवा में संविलियन द्वारा;
(घ) 3667
मध्यप्रदेश, राजपत्र, दिनांक 30 सितम्बर 2016
भाग 1 ]
उपरोक्तानुसार आयोग के भर्ती नियमों में राज्य सरकार एवं उपक्रम की सेवाओं के कर्मचारी , जो आयोग में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत हैं के संविलियन द्वारा भी भर्ती किये जाने का प्रावधान है. आयोग में सर्वप्रथम राज्य सरकार/उपक्रम के कर्मचारियों का संविलियन दिनांक 1 जुलाई 1997 को हुआ था. इनकी प्रभावशीलता आयोग के गठन अर्थात् 1 फरवरी 1994 से मानी जावेगी.
(दो) वेतन का निर्धारण. ( अ ) संविलियन होने के ठीक पूर्व धारित पद का वेतनमान संविलियन के पद के बराबर या अधिक होने पर :-
(1) ऐसे पदों पर की गई अस्थायी/स्थायी सेवा के पूर्ण वर्षों को संबंधित कर्मचारी के प्रारंभिक वेतन का निर्धारण करने के लिए गणना में लिया जावेगा.
(2) ऐसी निरन्तर सेवा को ही, जिसमें विभिन्न विभागों के अधीन पदों पर कर्तव्य की अवधियां एवं भत्तों सहित सेवा अवकाश, जिसकी गणना उस पद पर वेतनवृद्धि के लिये की जाना अनुमत हो , शामिल होगा. अस्थायी/स्थायी सेवा के पूर्ण वर्षों को ही गणना के लिये हिसाब में लिया जाएगा.
(3) उक्त कर्मचारियों को वेतन निर्धारण के परिणामस्वरूप होने वाली वित्तीय हानि, यदि कोई हो, से बचाने की दृष्टि से ऐसे कर्मियों द्वारा संविलियन के पूर्व पद पर प्राप्त किया गया अन्तिम वेतन और नये पद पर निर्धारित किया जाने वाले वेतन के बीच के अन्तर की राशि " व्यक्तिगत वेतन " के रूप में प्राप्त होंगी जिसे आगामी वेतनवृद्धि में समाहित कियाजावेगा.
(तीन) वरिष्ठता का निर्धारण.- मध्यप्रदेश सिविल सेवा ( सेवा की सामान्य शर्तें ) नियम, 1961 के नियम 12 ( 3 ) के प्रावधानों के अनुसार वरिष्ठता का निर्धारण निम्नानुसार किया जावेगा :-
(1) नये कार्यालय में संविलियन कर्मचारी , उनकी वरिष्ठता के प्रयोजन के लिए पूर्व कार्यालय में की गई पिछली सेवा के लाभ के हकदार नहीं होंगे तथा ऐसे कर्मचारी उनकी वरिष्ठता के मामले में नये प्रवेशार्थी के रूप में जाने जायेंगे. नियम 12(3) (ग ) .
(2) उपरोक्त कार्यालयों के, विशिष्ट संवर्ग में दो या दो से अधिक कर्मचारियों को किसी दूसरे कार्यालय/विभाग में किसी संवर्ग में अलग - अलग तारीखों में संविलियन किया गया है तो नए कार्यालय/विभाग में उनकी पारस्परिक वरिष्ठता वही रहेगी , जो उनके पूर्व कार्यालय में थी, परन्तु इन तारीखों में उस संवर्ग में किसी व्यक्ति को सीधी भरती के लिये न चुना गया हो. नियम 12 (3 ) ( घ) .
(चार) सेवा भंग. पुराने पद से सेवामुक्त होने की तारीख और नए पद पर नियुक्ति की तारीख के बीच की सेवा के व्यवधान को, यदि कोई हो, संबंधित कर्मचारी को, उसकी सेवामुक्ति के समय स्वीकार्य अवकाश देकर पूरा किया जाना चाहिये. यदि पात्रतानुसार अवकाश अपर्याप्त हो, तो उन्हें शेष अवधि, जो अधिक से अधिक छः महीने तक की होगी, असाधारण अवकाश स्वीकार किया जा सकेगा. ऐसे मामले , जिनमें व्यवधान को इस प्रकार भी नियमित न किया जा सकता हो , विशेष आदेशों के लिए वित्त विभाग का अभिमत प्राप्त कर सामान्य प्रशासन विभाग को निर्दिष्ट किया जायेगा.
(पांच) सीधी भरती माना जाएगा. अन्य विभागों के संविलीन कर्मचारियों को, संबंधित वेतनमान में प्रारंभिक पुनरावस्था ( Inital Repeat stage ) यदि कोई हो , के संदर्भ में वेतन का निर्धारण करने के प्रयोजनों के लिए, पदोन्नति कर्मचारियों से भिन्न " सीधी भरती " किए गए कर्मचारी माना जायेगा.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 सितम्बर 2016
3668
(छः ) अवकाश. - ( 1 ) तत्स्थानी पदों/सेवा के धारकों पर लागू होने वाले नियमों के अनुसार अवकाश की पात्रता होगी.
(2 ) उपरोक्त सुविधाओं के अतिरिक्त पुरानी सेवाओं का लाभ, पेंशन तथा अवकाश के लिए भी प्राप्त होगा. साथ ही, वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक 466/18/4/आर -1/64 , दिनांक 17 मार्च 1964 के अनुसार ज्वाइनिंग टाईम, स्थानांतर यात्रा भत्ता इत्यादि का लाभ मिलेगा.
उक्तानुसार निगम/मंडल सार्वजनिक उपक्रम की सेवा से आयोग की सेवा में संविलियन किए गए निम्नलिखित कर्मचारियों के कॉलम (5 ) में दर्शायी गई संविलियन के पूर्व की सेवा अवधि को वेतन निर्धारण, पेंशन तथा अवकाश प्रयोजनों हेतु मान्य की जाती है :-
संविलियन दिनांक
पदनाम नाम कर्मचारी
(3) (2)
(1) स.क्र.
वाहन चालक 1 श्री रामचरण कुशवाह
संविलियन के पूर्व की, सेवा अवधि
(5)
(4)
13-8-1991 से 31-5-1998 1-6-1998
हस्ता./- (सुनीता त्रिपाठी )
सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.
भोपाल , दिनांक 16 सितम्बर 2016
क्र. 16-48-99 - एक.-मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेश क्रमांक एफ-12 - एक- 95-2505 , दिनांक 17 जुलाई 1997 द्वारा आयोग की सेवा में दिनांक 1 जुलाई 1997 से निगम/मण्डल के निम्नांकित कर्मचारियों का संविलियन किया गया है :-
कर्मचारी का नाम
स.क्र.
पद एवं विभाग/उपक्रम का नाम जहां से कर्मचारी आयोग में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ थे (3) (1)
(2)
1
लेखापाल, श्री प्रदीप कुमार तिवारी
मध्यप्रदेश एग्रो इण्डस्ट्रीज कार्पोरेशन , भोपाल.
2
लेखापाल, श्री प्रदीप कुमार शुक्ला
3
केशियर, उपेन्द्र कुमार द्विवेदी
संविलियन किये पद का नाम जिस
गये पद का पर संविलियन किया गया था (4)
वेतनमान (5)
1400-2640 वरिष्ठ सहायक
1400-2640 वरिष्ठ सहायक
मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी आवास निगम, भोपाल.
1320-2040 लेखापाल
मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी आवास निगम, भोपाल.
3669
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 सितम्बर 2016
भाग 1 ]
उक्त आदेश की कण्डिका 2 में उपर्युक्त कर्मचारियों की वरिष्ठता वेतन निर्धारण आदि के संबंध में आदेश राज्य शासन के नियमानुसार जारी किये जाने का उल्लेख किया गया था.
(2 ) निगम/मंडल/सार्वजनिक उपक्रम के कर्मचारियों के आयोग की सेवा में संविलियन उपरान्त सेवा शर्तें जारी करने हेतु आयोग के पत्र क्रमांक 16-48-99- एक-1273 , दिनांक 20 जून, 2016 द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग को भेजे गये प्रस्ताव ( प्रारूप ) पर मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ-19-23-1998-1-4, दिनांक 22 अगस्त, 2016 द्वारा सहमति प्रदान की गई है.
(3) शासन के प्राप्त सहमति एवं अनुमोदित प्रारूप के तारतम्य में निगम/मण्डल/ सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मचारियों का मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की सेवा में संविलियन उपरान्त निम्नानुसार सेवा शर्तें जारी की जाती हैं : -
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग सेवा ( भर्ती तथा सेवा की शर्तें ) नियम , 1999 के नियम 6 ( भर्ती का तरीका ) के उप नियम ( 1 ) की कण्डिका ( ग ) एवं ( घ ) निम्नानुसार है :-
(ग) राज्य सरकार के किसी भी विभाग या उपक्रम की सेवा में पूर्व से कार्यरत् व्यक्तियों की प्रतिनियुक्ति से स्थानांतरित द्वारा ;
कण्डिका ( ग ) में उल्लिखित सेवा में संविलियन द्वारा;
(घ)
उपरोक्तानुसार आयोग के भर्ती नियमों में राज्य सरकार एवं उपक्रम की सेवाओं के कर्मचारी , जो आयोग में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत् हैं, के संविलियन द्वारा भी भर्ती किये जाने का प्रावधान है. आयोग में सर्वप्रथम राज्य सरकार/उपक्रम के कर्मचारियों का संविलियन दिनांक 1 जुलाई 1997 को हुआ था. इनकी प्रभावशीलता आयोग के गठन अर्थात् 1 फरवरी 1994 से मानी जावेगी.
(दो) वेतन का निर्धारण. (अ ) संविलियन होने के ठीक पूर्व धारित पद का वेतनमान संविलियन के पद के बराबर या अधिक होने पर :-
(1) ऐसे पदों पर की गई अस्थायी स्थायी सेवा के पूर्ण वर्षों को संबंधित कर्मचारी के प्रारंभिक वेतन का निर्धारण करने के लिए गणना में लिया जावेगा.
(2) ऐसी निरन्तर सेवा को ही, जिसमें विभिन्न विभागों के अधीन पदों पर कर्तव्य की अवधियां एवं भत्तों सहित सेवा अवकाश, जिसकी गणना उस पद पर वेतनवृद्धि के लिये की जाना अनुमत हो, शामिल होगा. अस्थायी/स्थायी सेवा के पूर्ण वर्षों को ही गणना के लिये हिसाब में लिया जाएगा.
(3) उक्त कर्मचारियों को वेतन निर्धारण के परिणामस्वरूप होने वाली वित्तीय हानि, यदि कोई हो, से बचाने की दृष्टि से ऐसे कर्मियों द्वारा संविलियन के पूर्व पद पर प्राप्त किया गया अन्तिम वेतन और नये पद पर निर्धारित किया जाने वाले वेतन के बीच के अन्तर की राशि " व्यक्तिगत वेतन " के रूप में प्राप्त होंगी जिसे आगामी वेतनवृद्धि में समाहित किया जावेगा.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 सितम्बर 2016
3670
(तीन) वरिष्ठता का निर्धारण.- मध्यप्रदेश सिविल सेवा ( सेवा की सामान्य शर्तें ) नियम, 1961 के नियम 12 ( 3 ) के प्रावधानों के अनुसार वरिष्ठता का निर्धारण निम्नानुसार किया जावेगा : -
(1) नये कार्यालय में संविलियन कर्मचारी , उनकी वरिष्ठता के प्रयोजन के लिए पूर्व कार्यालय में की गई पिछली सेवा के लाभ के हकदार नहीं होंगे तथा ऐसे कर्मचारी उनकी वरिष्ठता के मामले में नये प्रवेशार्थी के रूप में जाने जायेंगे . नियम 12(3) (ग) .
(2) उपरोक्त कार्यालयों के , विशिष्ट संवर्ग में दो या दो से अधिक कर्मचारियों को किसी दूसरे कार्यालय/विभाग में किसी संवर्ग में अलग- अलग तारीखों में संविलियन किया गया है तो नए कार्यालय/विभाग में उनकी पारस्परिक वरिष्ठता वही रहेगी , जो उनके पूर्व कार्यालय में थी , परन्तु इन तारीखों में उस संवर्ग में किसी व्यक्ति को सीधी भरती के लिये न चुना गया हो. नियम 12( 3 ) (घ) .
(चार) सेवा भंग. - पुराने पद से सेवामुक्त होने की तारीख और नए पद पर नियुक्ति की तारीख के बीच की सेवा के व्यवधान को, यदि कोई हो, संबंधित कर्मचारी को, उसकी सेवामुक्ति के समय स्वीकार्य अवकाश देकर पूरा किया जाना चाहिये . यदि पात्रतानुसार अवकाश अपर्याप्त हो , तो उन्हें शेष अवधि, जो अधिक से अधिक छः महीने तक की होगी , असाधारण अवकाश स्वीकार किया जा सकेगा. ऐसे मामले, जिनमें व्यवधान को इस प्रकार भी नियमित न किया जा सकता हो, विशेष आदेशों के लिए वित्त विभाग का अभिमत प्राप्त कर सामान्य प्रशासन विभाग को निर्दिष्ट किया जायेगा.
(पांच) सीधी भरती माना जाएगा. अन्य विभाग के संविलीन कर्मचारियों को, संबंधित वेतनमान में प्रारंभिक पुनरावस्था ( Inital Repeat stage ) यदि कोई हो, के संदर्भ में वेतन का निर्धारण करने के प्रयोजनों के लिए, पदोन्नति कर्मचारियों से भिन्न " सीधी भरती " किए गए कर्मचारी माना जायेगा.
(छः ) अवकाश.-( 1 ) तत्स्थानी पदों/सेवा के धारकों पर लागू होने वाले नियमों के अनुसार अवकाश की पात्रता होगी.
(2 ) उपरोक्त सुविधाओं के अतिरिक्त पुरानी सेवाओं का लाभ, पेंशन तथा अवकाश के लिए भी प्राप्त होगा . साथ ही, वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक 466/18/4/आर-1/64 , दिनांक 17 मार्च, 1964 के अनुसार ज्वाइनिंग टाईम , स्थानांतर यात्रा भत्ता इत्यादि का लाभ मिलेगा.
उक्तानुसार निगम/मंडल सार्वजनिक उपक्रम की सेवा से आयोग की सेवा में संविलियन किए गए निम्नलिखित कर्मचारियों के कॉलम (5 ) में दर्शायी गई संविलियन के पूर्व की सेवा अवधि को वेतन निर्धारण , पेंशन तथा अवकाश प्रयोजनों हेतु मान्य की जाती है :-
संविलियन के पूर्व की सेवा अवधि (5)
संविलियन दिनांक
(4)
पदनाम (3)
नाम कर्मचारी (2)
स.क्र. (1)
15-12-1989 से 30-6-1997
1-7-1997
वरिष्ठ सहायक
1 श्री प्रदीप कुमार तिवारी
11-5-1988 से 30-6-1997
1-7-1997
वरिष्ठ सहायक
2 श्री प्रदीप कुमार शुक्ला
20-5-1988 से 30-6-1997
1-7-1997
लेखापाल
3 उपेन्द्र कुमार द्विवेदी
हस्ता./- (सुनीता त्रिपाठी) सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.
3671
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 सितम्बर 2016
भाग 1 ]
आदेश
भोपाल , दिनांक 16 सितम्बर 2016
क्र. 16-48-99 - एक. मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेश क्रमांक एफ- 1-3-99- एक-1261 , दिनांक 10 नवम्बर 2000 द्वारा आयोग की सेवा में दिनांक 10 नवम्बर 2000 से निगम मण्डल के निम्न कर्मचारियों का संविलियन किया गया है :-
कर्मचारी का नाम
स.क्र.
संविलियन किये गये पद का वेतनमान
पद का नाम जिस पर संविलियन किया गया था
पद एवं विभाग/उपक्रम का नाम जहां से कर्मचारी आयोग में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ थे
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
कनिष्ठ लेखाधिकारी
1. श्री सतीश व्यास
सहायक लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश राज्य वस्त्र निगम, भोपाल.
( 2 ) निगम /मंडल /सार्वजनिक उपक्रम के कर्मचारियों के आयोग की सेवा में संविलियन उपरान्त सेवाशर्तें जारी करने हेतु आयोग के पत्र क्रमांक 16-48-99- एक-1273, दिनांक 20 जून 2016 द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग को भेजे गये प्रस्ताव ( प्रारूप ) पर मध्यप्रदेश शासन , सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ-19-23-1998-1-4, दिनांक 22 अगस्त, 2016 द्वारा सहमति प्रदान की गई है.
(3 ) शासन के प्राप्त सहमति एवं अनुमोदित प्रारूप के तारतम्य में निगम/मण्डल/ सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मचारियों का मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की सेवा में संविलियन उपरान्त निम्नानुसार सेवाशर्तें जारी की जाती हैं :-
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग सेवा ( भर्ती तथा सेवा की शर्तें ) नियम, 1999 के नियम 6 ( भर्ती का तरीका ) के उपनियम ( 1 ) की कण्डिका ( ग ) एवं ( घ ) निम्नानुसार है :-
(ग) राज्य सरकार के किसी भी विभाग या उपक्रम की सेवा में पूर्व से कार्यरत् व्यक्तियों की प्रतिनियुक्ति से स्थानांतरित द्वारा;
कण्डिका ( ग ) में उल्लिखित सेवा में संविलियन द्वारा;
(घ)
उपरोक्तानुसार आयोग के भर्ती नियमों में राज्य सरकार एवं उपक्रम की सेवाओं के कर्मचारी , जो आयोग में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत् हैं, के संविलियन द्वारा भी भर्ती किये जाने का प्रावधान है. आयोग में सर्वप्रथम राज्य सरकार/ उपक्रम के कर्मचारियों का संविलियन दिनांक 1 जुलाई, 1997 को हुआ था. इनकी प्रभावशीलता आयोग के गठन अर्थात् 1 फरवरी 1994 से मानी जावेगी.
(दो) वेतन का निर्धारण. ( अ ) संविलियन होने के ठीक पूर्व धारित पद का वेतनमान संविलियन के पद के बराबर या अधिक होने पर :-
(1) ऐसे पदों पर की गई अस्थायी/स्थायी सेवा के पूर्ण वर्षों को संबंधित कर्मचारी के प्रारंभिक वेतन का निर्धारण करने के लिए गणना में लिया जावेगा.
(2) ऐसी निरन्तर सेवा को ही, जिसमें विभिन्न विभागों के अधीन पदों पर कर्तव्य की अवधियां एवं भत्तों सहित सेवा अवकाश , जिसकी गणना उस पद पर वेतनवृद्धि के लिये की जाना अनुमत हो , शामिल होगा. अस्थायी/स्थायी सेवा के पूर्ण वर्षों को ही गणना करने के लिये हिसाब में लिया जाएगा.
[ भाग 1 3672
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 सितम्बर 2016
(3) उक्त कर्मचारियों को वेतन निर्धारण के परिणामस्वरूप होने वाली वित्तीय हानि, यदि कोई हो, से बचाने की दृष्टि से ऐसे कर्मियों द्वारा संविलियन के पूर्व पद पर प्राप्त किया गया अन्तिम वेतन और नये पद पर निर्धारित किया जाने वाले वेतन के बीच के अन्तर की राशि " व्यक्तिगत वेतन " के रूप में प्राप्त होंगी जिसे आगामी वेतनवृद्धि में समाहित कियाजावेगा.
(तीन) वरिष्ठता का निर्धारण. - मध्यप्रदेश सिविल सेवा ( सेवा की सामान्य शर्तें ) नियम, 1961 के नियम 12 (3 ) के प्रावधानों के अनुसार वरिष्ठता का निर्धारण निम्नानुसार किया जावेगा :-
(1) नये कार्यालय में संविलियन कर्मचारी , उनकी वरिष्ठता के प्रयोजन के लिए पूर्व कार्यालय में की गई पिछली सेवा के लाभ के हकदार नहीं होंगे तथा ऐसे कर्मचारी उनकी वरिष्ठता के मामले में नये प्रवेशार्थी के रूप में जाने जायेंगे . नियम 12(3 ) (ग) .
( 2) उपरोक्त कार्यालयों के, विशिष्ट संवर्ग में दो या दो से अधिक कर्मचारियों को किसी दूसरे कार्यालय / विभाग में किसी संवर्ग में अलग- अलग तारीखों में संविलियन किया गया है तो नए कार्यालय/ विभाग में उनकी पारस्परिक वरिष्ठता वही रहेगी , जो उनके पूर्व कार्यालय में थी , परन्तु इन तारीखों में उस संवर्ग में किसी व्यक्ति को सीधी भरती के लिये न चुना गया हो. नियम 12 (3 ) (घ ).
(चार) सेवा भंग. - पुराने पद से सेवामुक्त होने की तारीख और नए पद पर नियुक्ति की तारीख के बीच की सेवा के व्यवधान को, यदि कोई हो, संबंधित कर्मचारी को, उसकी सेवामुक्ति के समय स्वीकार्य अवकाश देकर पूरा किया जाना चाहिये. यदि पात्रतानुसार अवकाश अपर्याप्त हो , तो उन्हें शेष अवधि, जो अधिक से अधिक छः महीने तक की होगी, असाधारण अवकाश स्वीकार किया जा सकेगा. ऐसे मामले, जिनमें व्यवधान को इस प्रकार भी नियमित न किया जा सकता हो, विशेष आदेशों के लिए वित्त विभाग का अभिमत प्राप्त कर सामान्य प्रशासन विभाग को निर्दिष्ट किया जायेगा.
(पांच) सीधी भरती माना जाएगा. - अन्य विभाग के संविलीन कर्मचारियों को, संबंधित वेतनमान में प्रारंभिक पुनरावस्था ( Inital Repeat Stage ) यदि कोई हो, के संदर्भ में वेतन का निर्धारण करने के प्रयोजनों के लिए, पदोन्नति कर्मचारियों से भिन्न " सीधी भरती " किए गए कर्मचारी माना जायेगा.
(छः ) अवकाश.- ( 1 ) तत्स्थानी पदों/ सेवा के धारकों पर लागू होने वाले नियमों के अनुसार अवकाश की पात्रता होगी.
(2) उपरोक्त सुविधाओं के अतिरिक्त पुरानी सेवाओं का लाभ, पेंशन तथा अवकाश के लिए भी प्राप्त होगा. साथ ही , वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक 466/18/4/आर-1/64 , दिनांक 17 मार्च, 1964 के अनुसार ज्वाइनिंग टाईम , स्थानांतर यात्रा भत्ता इत्यादि का लाभ मिलेगा.
उक्तानुसार निगम/मंडल सार्वजनिक उपक्रम की सेवा से आयोग की सेवा में संविलियन किए गए निम्नलिखित कर्मचारियों के कॉलम (5 ) में दर्शायी गई संविलियन के पूर्व की सेवा अवधि को वेतन निर्धारण , पेंशन तथा अवकाश प्रयोजनों हेतु मान्य की जाती है :-
संविलियन के पूर्व की सेवा अवधि (5)
संविलियन दिनांक
(4)
पदनाम (3)
स.क्र. नाम कर्मचारी (1) (2)
29-12-1986 से 9-11-2000
10-11-2000
कनिष्ठ लेखाधिकारी
1. श्री सतीश व्यास
हस्ता./- (सुनीता त्रिपाठी )
सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल .
3673
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 सितम्बर 2016
भाग 1 ]
कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी, होशंगाबाद, मध्यप्रदेश
होशंगाबाद, दिनांक 20 सितम्बर 2016
क्र. बंधक श्रमिक- 2016.- मैं, संकेत भोडंवे , कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी , होशंगाबाद एतद्वारा बंधक श्रम प्रथा ( उन्मूलन) अधिनियम , 1976 के अध्याय 5 की धारा 13 ( 2 ) , में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये , होशंगाबाद जिले की जिला स्तरीय बंधक श्रमिक सतर्कता समिति में निम्नानुसार व्यक्तियों को अध्यक्ष एवं सदस्य मनोनीत करता हूं. समिति का कार्यकाल दो वर्ष की कालावधि के लिए होगा.
जिला स्तरीय सतर्कता समिति
धारा 13 की उपधारा ( 2 ) ( ए ) के अधीन-
अध्यक्ष :- कलेक्टर, होशंगाबाद
( बी ) के अधीन-तीन
सदस्य:-धारा 13 की उपधारा ( 2 )
1. श्रीमती प्रमिला अतुलकर, वार्ड क्र. 26 , नाला मोहल्ला, इटारसी मो. नं.- 9303473608 .
2. श्री रूपचंद अहिरवार, वार्ड क्र. 08 , बंगलिया, इटारसी, मो. नं.- 9926367905 .
3. श्री पूनम मेषकर, वार्ड क्र. 28, हरिजन छात्रावास के बाजू में, होशंगाबाद, मो. नं.-9827341360 .
धारा 13 की उपधारा ( 2 ) ( सी ) के अधीन-दो
1. श्री संदीप तिवारी ,
वार्ड क्र. 17 , एक्सीलेंस स्कूल, सोनासांवरी नाका, इटारसी मो. नं.- 9827279238 .
2. श्री राकेश गौर,
वार्ड क्र. 15, ईश्वर रेस्टोरेंट, इटारसी
मो. नं.-9826445359.
धारा 13 की उपधारा ( 2 ) ( डी ) के अधीन-तीन
1. पुलिस अधीक्षक, होशंगाबाद
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, होशंगाबाद
3. सहायक आयुक्त, आदिम जाति कल्याण विभाग , होशंगाबाद
धारा 13 की उपधारा ( 2) ( ई ) के अधीन-एक
1. लीड बैंक मैनेजर, होशंगाबाद [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 सितम्बर 2016
3674
क्र. बंधक श्रमिक- 2016.- मैं, संकेत भोडंवे, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी , होशंगाबाद एतद्वारा बंधक श्रम प्रथा ( उन्मूलन ) अधिनियम, 1976 के अध्याय 5 की धारा 13 ( 3 ) , में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, होशंगाबाद जिले के अनुभाग सोहागपुर के लिए, अनुभाग स्तरीय बंधक श्रमिक सतर्कता समिति में निम्नानुसार व्यक्तियों को अध्यक्ष एवं सदस्य मनोनीत करता हूं. समिति का कार्यकाल दो वर्ष की कालावधि के लिए होगा.
धारा 13 की उपधारा ( 3 ) ( ए ) के अधीन-
अध्यक्ष :- अनुविभागीय अधिकारी , सोहागपुर
सदस्य:- धारा 13 की उपधारा ( 3 ) ( बी ) के अधीन-तीन
1. श्री कमल किरार/ श्री नन्हू सिंह किरार
119, मातापुरा वार्ड , सोहागपुर,
मो. नं .- 7566866707 .
2. सुश्री वर्षा दोहरे/ श्री रमेश दोहरे
मुसलमानी मोहल्ला, सेमरी हरंचद
मो. नं.- 8602119784 .
3. श्री रवि प्रकाश/ श्री लालचंद कोरी रामगंज वार्ड, सोहागपुर,
मो. नं.-9425438060.
धारा 13 की उपधारा ( 3 ) ( सी ) के अधीन-दो
1. श्री अरविंद ठाकुर/ श्री भगवत ठाकुर
ग्राम-करनपुर, तहसील-सोहागपुर,
मो. नं.- 7389635352 .
2. श्री ललित कुमार/मानकलाल गढ़वाल,
गांधी वार्ड, सोहागपुर,
मो. नं .-9584482608 .
धारा 13 की उपधारा ( 3 ) ( डी ) के अधीन-तीन
1. थाना प्रभारी , थाना सोहागपुर
2. पंचायत एवं समाज सेवा संगठक , सोहागपुर
3. वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी, सोहागपुर
धारा 13 की उपधारा ( 3 ) ( ई ) के अधीन- एक
1. शाखा प्रबंधक, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक सोहागपुर
धारा 13 की उपधारा ( 3 ) ( एफ ) के अधीन- एक
1. तहसीलदार, सोहागपुर 3675
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 सितम्बर 2016
भाग 1 ]
क्र. बंधक श्रमिक- 2016.- मैं, संकेत भोडंवे , कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी , होशंगाबाद एतद्वारा बंधक श्रम प्रथा ( उम्मूलन) अधिनियम , 1976 के अध्याय 5 की धारा 13 ( 3 ) , में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये , होशंगाबाद जिले के अनुभाग सिवनीमालवा के लिए, अनुभाग स्तरीय बंधक श्रमिक सतर्कता समिति में निम्नानुसार व्यक्तियों को अध्यक्ष एवं सदस्य मनोनीत करता हूं. समिति का कार्यकाल दो वर्ष की कालावधि के लिए होगा.
धारा 13 की उपधारा ( 3 ) ( ए ) के अधीन-
अध्यक्ष :-अनुविभागीय अधिकारी , सिवनीमालवा
सदस्य :-धारा 13 की उपधारा ( 3 ) ( बी ) के अधीन-तीन
1. श्री संजय केथवास/ श्री हरिशंकर केथवास,
मकान 04 , फाईल मोहल्ला , वार्ड क्र. 01 ,
रेल्वे स्टेशन के पास, बानापुरा ,
मो. नं.- 9926669844.
2. श्री राकेश भिलाला/ श्री धनराज भिलाला,
मकान 43 , फाईल मोहल्ला , वार्ड नं. 01 ,
रेल्वे स्टेशन के पास, बानापुरा ,
मो. नं.-7697117769 .
3. श्रीमती नीलकमल/स्व. श्री राधेमोहन उपाध्याय
ग्राम नंदरवाड़ा, तह. - सिवनीमालवा, मो. नं.-8120123476
धारा 13 की उपधारा ( 3 ) ( सी ) के अधीन-दो
1. श्रीमती वंदना/ श्री भगवती प्रसाद पालीवाल
रामगली वार्ड नं . 01 ,
रेल्वे स्टेशन के पास , बानापुरा,
मो. नं.- 9009250360.
2. श्री नितिन कुमार/ स्व. श्री गुलाबचंद्र चौकसे,
मकान 36 , फाईल मोहल्ला, वार्ड नं. 01 ,
रेल्वे स्टेशन के पास, बानापुरा,
मो. नं.- 8602912914.
धारा 13 की उपधारा ( 3 ) ( डी ) के अधीन-तीन
1. परियोजना अधिकारी , आई. सी. डी. एस. सिवनीमालवा
2. राजस्व निरीक्षक, सिवनीमालवा
3. राजस्व निरीक्षक, सिवनीमालवा
धारा 13 की उपधारा ( 3 ) ( ई ) के अधीन- एक
1. शाखा प्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक शाखा , सिवनीमालवा
धारा 13 की उपधारा ( 3 ) ( एफ ) के अधीन- एक
1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जनपद पंचायत, सिवनीमालवा.
[ भाग 1 3676
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 सितम्बर 2016
क्र. बंधक श्रमिक- 2016.- मैं, संकेत भोडंवे , कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, होशंगाबाद एतद्वारा बंधक श्रम प्रथा (उम्मूलन) अधिनियम, 1976 के अध्याय 5 की धारा 13 ( 3 ) , में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, होशंगाबाद जिले के अनुभाग पिपरिया के लिए अनुभाग स्तरीय बंधक श्रमिक सतर्कता समिति में निम्नानुसार व्यक्तियों को अध्यक्ष एवं सदस्य मनोनीत करता हूं. समिति का कार्यकाल दो वर्ष की कालावधि के लिए होगा.
धारा 13. की उपधारा ( 3 ) ( ए ) के अधीन-
अध्यक्ष :-अनुविभागीय अधिकारी , पिपरिया
सदस्य:- धारा 13 की उपधारा ( 3 ) ( बी ) के अधीन-तीन
1. श्री अनिल साहू/स्व. श्री बलराम साहू, ग्राम- हथवॉस, तहसील पिपरिया, मो. नं.- 8827074332
2. श्री समरसिंह/ श्री कृष्णपाल सिंह पचमढ़ी रोड, पिपरिया,
मो. नं.-9589253999
3. श्रीमती उषा उईके/स्व. श्री प्रेमलाल जी उईके पुराना बाजार तिवारी वार्ड, बनखेड़ी.
धारा 13 की उपधारा ( 3 ) ( सी ) के अधीन-दो
1. श्री सुरेश चन्द्र/ श्री कालीचरण दुबे, बनखेड़ी तहसील, बनखेड़ी,
मो. नं .- 9424483237.
2. श्री राजाराम पटैल/ श्री गुलाबसिंह पटैल ग्राम नयागांव, तहसील बनखेड़ी,
मो. नं.- 9926509696
धारा 13 की उपधारा ( 3 ) ( डी ) के अधीन-पांच
1.
परियोजना अधिकारी , पिपरिया, महिला बाल विकास , पिपरिया
2. परियोजना अधिकारी , बनखेड़ी, महिला बाल विकास , पिपरिया
3. राजस्व निरीक्षक, मटकुली
4. राजस्व निरीक्षक, तरौनकला
5. राजस्व निरीक्षक, बनखेड़ी.
धारा 13 की उपधारा ( 3 ) ( ई ) के अधीन-एक
1. शाखा प्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक, पिपरिया
धारा 13 की उपधारा ( 3 ) ( एफ ) के अधीन- एक
1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, पिपरिया.
क्र. बंधक श्रमिक - 2016.- मैं, संकेत भोडंवे, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी , होशंगाबाद एतद्वारा बंधक श्रम प्रथा ( उम्मूलन) अधिनियम, 1976 के अध्याय 5 की धारा 13 ( 3 ) , में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, होशंगाबाद जिले के अनुभाग इटारसी के लिए, अनुभाग स्तरीय बंधक श्रमिक सतर्कता समिति में निम्नानुसार व्यक्तियों को अध्यक्ष एवं सदस्य मनोनीत करता हूं. समिति का कार्यकाल दो वर्ष की कालावधि के लिए होगा.
धारा 13 की उपधारा ( 3 ) ( ए ) के अधीन-
अध्यक्ष :- अनुविभागीय अधिकारी , इटारसी
सदस्य:-धारा 13 की उपधारा ( 3 ) ( बी ) के अधीन-तीन
1. श्री प्रहलाद निकम/श्री रामदास निकम, 604, सांई नगर, न्यू यार्ड, इटारसी,
मो. नं.- 9329659660
2. श्री अभय अल्फ्यूज/ श्री ई. जी. अल्फ्यूज काली दरबार , गांधी नगर, इटारसी, मो. नं.-9424436206 .
3. श्रीमती जयश्री परते/ श्री वीरेन्द्र परते , जय प्रकाश नगर, पुरानी इटारसी, मो. नं.- 8889516644 .
3677 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 सितम्बर 2016
धारा 13 की उपधारा ( 3 ) ( सी ) के अधीन-दो
1. श्री संजय परते/सत्यनारायण परते
ग्राम - रामपुर, तह. - इटारसी,
प्रबंधक, जीवोदय संस्था,
2. जीवोदय संस्था, नेहरूगंज , इटारसी
मो. नं.-9977575486.
धारा 13 की उपधारा ( 3 ) ( डी ) के अधीन-तीन
परियोजना अधिकारी , महिला एवं बाल विकास, केसला, विकास खण्ड, केसला 1.
2. अधीक्षक, बोरी अभ्यारण्य, इटारसी
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जनपद पंचायत, केसला
धारा 13 की उपधारा ( 2 ) ( ई ) के अधीन- एक
1. शाखा प्रबंधक, कोऑपरेटिव बैंक, इटारसी.
धारा 13 की उपधारा ( 2 ) ( एफ ) के अधीन- एक
1. तहसीलदार, इटारसी.
क्र. बंधक श्रमिक -2016.- मैं , संकेत भोडंवे, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी , होशंगाबाद एतद्वारा बंधक श्रम प्रथा ( उम्मूलन) अधिनियम, 1976 के अध्याय 5 की धारा 13 ( 3 ) , में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये , होशंगाबाद जिले के अनुभाग होशंगाबाद के लिए, अनुभाग स्तरीय बंधक श्रमिक सतर्कता समिति में निम्नानुसार व्यक्तियों को अध्यक्ष एवं सदस्य मनोनीत करता हूं. समिति का कार्यकाल दो वर्ष की कालावधि के लिए होगा.
धारा 13 की उपधारा ( 3 ) ( ए ) के अधीन-
अध्यक्ष :-अनुविभागीय अधिकारी, होशंगाबाद
सदस्य :-धारा 13 की उपधारा ( 3 ) ( बी ) के अधीन-तीन
1. श्री ताराचंद्र कदम/स्व. श्री तुलसीराम कदम
बालागंज, होशंगाबाद,
मो. नं.- 9993062957 .
2. श्रीमती पूजा भारदेव/ श्री नर्मदा प्रसाद भारदेव
बालागंज, होशंगाबाद,
मो. नं.- 9907598941 .
3. श्री डालचंद्र सोना/स्व. श्री अमर सिंह सोना
बालागंज, होशंगाबाद,
मो. नं .- 7805012135 .
धारा 13 की उपधारा ( 3 ) ( सी ) के अधीन-दो
1. श्री मनीष परदेशी/ श्री चंदूलाल परदेशी
वार्ड नं. 13, एस. पी. ऑफिस के सामने,
कोठी बाजार, होशंगाबाद,
मो. नं.-9301888193 .
2. श्री अनोखीलाल राजौरिया
शिव मंदिर के पास , आई. टी. आई, होशंगाबाद,
मो. नं.- 9826294185 .
3678
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 सितम्बर 2016
धारा 13 की उपधारा ( 3 ) ( डी ) के अधीन-तीन
1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जनपद पंचायत , होशंगाबाद
2. विकास खण्ड चिकित्सा अधिकारी , डोलरिया,
3. उपयंत्री, सिंचाई विभाग, बाबई.
धारा 13 की उपधारा ( 3) ( ई ) के अधीन-एक
1. शाखा प्रबंधक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, निमसाड़िया
धारा 13 की उपधारा ( 3) ( एफ ) के अधीन-एक
1. तहसीलदार, होशंगाबाद.
संकेत भोडंवे , कलेक्टर/ जिला दण्डाधिकारी.
आर.सी.वी.पी. नरोन्हा प्रशासन अकादमी
मध्यप्रदेश, भोपाल
(विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ)
संशोधन
भोपाल , दिनांक 21 सितम्बर 2016
क्र. 2016- विपप्र -2013.- राज्य शासन द्वारा वन विभाग के अधिकारियों के लिए विभागीय परीक्षा दिनांक 7 अगस्त, 2013 को प्रश्न- पत्र- वन विधि प्रथम ( बिना पुस्तकों के ) तथा प्रश्न - पत्र- सामान्य विधि द्वितीय ( पुस्तकों सहित ) विषय की संपन्न की गई थी , जिसमें निम्नलिखित परीक्षार्थी का " वन क्षेत्रपाल " पदनाम उपायुक्त राजस्व कार्यालय नर्मदापुरम संभाग , होशंगाबाद के पत्र द्वारा सूचित किया गया था, जो लिपिकीय त्रुटिवश था. इसकी पुष्टि उपरान्त निम्नलिखित परीक्षार्थी का " वन क्षेत्रपाल " पदनाम के स्थान पर " सहायक वन संरक्षक" पदनाम किया जाकर, परिणाम उत्तीर्ण घोषित किया जाता है .
पदनाम (3)
परीक्षार्थी का नाम
(2)
क्रमांक (1)
सहायक वन संरक्षक
श्री भारत सोलंकी
1.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सुधीर कुमार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी एवं नोडल अधिकारी विभागीय परीक्षा.
धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 11 अप्रैल 2016
क्र. एफ 7-6-2016- छै: .- भूतपूर्व ग्वालियर राज्य के शासन द्वारा जारी किये गये ऐलान, होम डिपार्टमेन्ट मतबुआ, ग्वालियर राज्य गजट, दिनांक 10 जनवरी 1920 के कॉलम नम्बर 5 के अनुसरण में इस विभाग के आदेश क्रमांक एफ4-6-1993- छः , दिनांक 30 अक्टूबर 1995 को अधिक्रमित करते हुये , राज्य शासन, एतद्वारा निम्नलिखित व्यक्तियों को भूतपूर्व ग्वालियर राज्य के पब्लिक परस्तिशगाहों के वक्फ के इन्तजाम के लिए मुकर्रर औकाफ बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के रूप में, इस आदेश के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन के दिनांक से तीन ( 3 ) वर्ष की कालावधि के लिये नियुक्त करता है, अर्थात्ः-
अध्यक्ष
1. आयुक्त, ग्वालियर संभाग , ग्वालियर
सदस्य
2. आयुक्त, उज्जैन संभाग , उज्जैन
सदस्य
3. आयुक्त, चंबल संभाग , मुरैना
सदस्य
4. श्री तारासिंह, पिता बापूसिंह , निवासी ग्राम डबरा राजपूत,
तहसील तराना, जिला उज्जैन ( मध्यप्रदेश ) .
सदस्य
5. श्री विवेक जोशीजी , ग्वालियर, मध्यप्रदेश
सदस्य
6. श्री धर्मस्वरूप भार्गवजी, गुना , मध्यप्रदेश
सदस्य/सचिव 7. औकाफ एवं माफी आफीसर, ग्वालियर ( मध्यप्रदेश )
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मनोज श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव.
3679
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 सितम्बर 2016
भाग 1 ]
राज्य शासन के आदेश
वन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 14 सितम्बर 2016
क्र. एफ- 15-03-2016- दस-2.- भारतीय वन अधिनियम, 1927 ( 1927 का 16 ) की धारा 26 की उपधारा (2 ) एवं धारा 76 के खंण्ड ( घ ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत् राज्य सरकार द्वारा मध्यप्रदेश वन ( मनोरंजन एवं वन्यप्राणी अनुभव ) नियम 2015, बनाये गये हैं. उक्त नियम के नियम 03 ( 1 ) के अंतर्गत राज्य सरकार निम्न अनुसूची में दर्शित क्षेत्र को मध्यप्रदेश राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से मनोरंजन क्षेत्र घोषित करती है:-
स्थल
परिक्षेत्र
क्र. वनमण्डल
(4)
(3)
(2)
(1)
अनुसूची
सीमायें
क्षेत्रफल
कक्ष क्रमांक
(हेक्टयर में)
(6)
(7)
(5)
45.00
आरक्षित वन-513
1
वारासिवनी
सामान्य
दक्षिण बालाघाट
बाटनीकल गार्डन, गर्रा बालाघाट 2
बालाघाट सामान्य
गांगुलपारा जलाशय पूर्व- वैनगंगा नदी पश्चिम- ग्राम गर्रा राजस्व क्षेत्र उत्तर- RF 513 दक्षिण- ग्राम गर्रा राजस्व क्षेत्र.
आरक्षित 925.736
वन-132, 133, 131 ,
136'अ',
136'ब'
पूर्व- RF 130,137 एवं PF 679 A, 679 B पश्चिम- RF 134 उत्तर- RF 109,110 , 111 दक्षिण- RF 135 , 153 , PF 666, 680 , 681 एवं ग्राम पिपरटोला, केरा राजस्व क्षेत्र.
182.567
आरक्षित वन -818
बजरंग घाट एवं शंकर घाट, बालाघाट.
पूर्व- बालाघाट शहर राजस्व क्षेत्र पश्चिम- वैनगंगा नदी उत्तर- ग्राम बुढ़ी, बालाघाट शहर राजस्व क्षेत्र दक्षिण- बालाघाट- सिवनी पी.डब्ल्यू.डी. सड़क एवं कक्ष क्रमांक 819.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजय मोहरीर , अपर सचिव.
भोपाल, दिनांक 14 सितम्बर 2016
क्र. एफ- 15-03-2016- दस- 2.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- 15-03-2016- दस -2 , दिनांक14 सितम्बर 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजय मोहरीर , अपर सचिव.
Bhopal , the 14th September 2016
No. F - 15-03-2016- X - 2.- In exercise of the powers conferred by the sub - section (2 ) of Section 26 read with clause (d) of Section 76 of the Indian Forest Act , 1927 (16 of 1927 ) , the State Government has made Madhya Pradesh Forest (Recreation and Wildlife Experience ) Rules , 2015 , Under the sub - section 3 ( 1 ) of the said rules , the State Government [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 सितम्बर 2016
3680
declares the area mentioned in the following schedule as Recreational Area from the date of publication of notification in the Madhya Pradesh Gazette:-
SCHEDULE
Site Compartment No. S. No.
Forest Range
(5)
(4)
Forest Division (2)
(1)
RF 513 1
(3) Varaseoni (T)
South Balaghat
Botanical Garden Garrah
RF 132 ,
2
Gangulpara Tank
Balaghat (T)
South Balaghat
133, 131 , 136A, 136 B
RF 818
3
Balaghat (T)
South Balaghat
Bajrang Ghat and Shankar Ghat
Boundaries
(7)
Area (inHactare) (6)
45.00 East-Wainganga river
Garrah . West-Revenue area of village North- RF 513
South- Revenue area of village Garrah .
925.736 East-RF 130 , 137 , PF 679A , 679B . West-RF 134
North-RF 109 , 110 , 111
South-RF 135 , 153 , PF 666, 680 , 681 and revenue area of village Pipertola & Kera .
182.567 East-Revenue area of Balaghat city . West-Wainganga River
North-Village Boodi and revenue area of Balaghat city .
outh-Balaghat to Seoni PWD road and compartment No. 819 .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , SANJAY MOHARIR, Addl.Secy.
भोपाल , दिनांक 15 सितम्बर 2016
क्र. एफ- 25-112-2016- दस- 3.- भारतीय वन अधिनियम, 1927 ( क्रमांक 16, सन् 1927 ) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , एतद्वारा , उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय - समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे . यह वनखण्ड, 22º 15'46.14 " से 22° 16'47.400 " उत्तर अक्षांश तथा 75° 33′29.68 " से 75°34'16.33 " पूर्व देशांश के बीच स्थित है :-
अनुसूची
जिला-खरगोन, तहसील- महेश्वर, वनमंडल- सामान्य वनमण्डल बड़वाह , वनपरिक्षेत्र-काकड़दा
वनखण्ड की भूमि का विवरण
ग्राम का
अ. क्र.
खसरा क्रमांक
भूमि का वर्तमान मद वनखण्ड का नाम
(5)
(4) (1)
557/1
चरनोई 1
नाम (3) आशापुर
(2) आशापुर
557/2
557/4
557/5
योग :
वनखण्ड की सीमाएं क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
:
(7)
(6)
उत्तर- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 1 से 4 15.989
15.943
की कृत्रिम वन सीमा.
1.324
11.284
पूर्व- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 4 से 16 की कृत्रिम वन सीमा.
दक्षिण- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र 16 से 18 की कृत्रिम वन सीमा.
पश्चिम- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र 18 से 01 की कृत्रिम वन सीमा.
44.540 3681
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 सितम्बर 2016
भाग 1 ]
(क ) अधिसूचना प्रकाशन का आधार-
1. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्र. D- 372/83 -FC दिनांक 8 सितम्बर 1987 में अधिरोपित शर्त के अनुसार नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण की स्वीकृत परियोजना सरदार सरोवर परियोजना में प्रभावित 2732.780 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 1194.798 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 44.540 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर खरगोन के आदेश क्रमांक 1481 /वाचक -1/ 2003 दिनांक 07-06-2003 एवं क्रमांक 23 अ-74/2007-2008 दिनांक 12-06-2008 हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण.
2. अन्य कारणों का विवरण- क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण.
(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी , तहसीलदार, महेश्वर के प्रतिवेदन क्रमांक निरंक दिनांक निरंक द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-
( 1 ) व्यक्तिगत अधिकार - निरंक
(2) सामुदायिक अधिकार- निरंक
अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.
भोपाल , दिनांक 15 सितम्बर 2016
क्र. एफ - 25-112-2016- दस - 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- 25-112-2016- दस 3, दिनांक 15 सितम्बर 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.
Bhopal , the 15th September 2016
No. F - 25-112-2016- X - 3 . In exercise of the powers conferred by Section 29 of the Indian Forest Act , 1927 (XVI of 1927) , the State Government are pleased to declare the provisions of Chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below ; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time. This Forest Block lies between 22º 15'46.14 " to 22° 16'47.400 " North Latitude and 75°33'29.68 " to 75 °34'16.33 " East Longitude :-
SCHEDULE
District- Khargone , Tehsil- Maheshwar , Forest Division- Barwaha, Forest Range-Kakarda
Forest Block Boundaries Details of Land Included
S. No.
(7)
Area (inHectare) (6)
Khasra (5) No.
Name of Village (3)
Present head ofLand (4)
Name of Forest Block (2)
(1) 1
Ashapur
Ashapur
15.989 15.943
557/1 557/2
Grazing land
North-Artificial Forest Boundary from Pillar No. 01 to 04 of Protected Forest Block .
1.324
557/4
557/5 11.284 East-Artificial Forest Boundary from Pillar No. 04 to 16 of Protected Forest Block .
South-Artificial Forest Boundary from Pillar No. 16 to 18 of Protected Forest Block.
West Artificial Forest Boundary from Pillar No. 18 to 01 of Protected Forest Block .
44.540
Total
(A) Reason for publication of Notification % &
1.
In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest , Govt . of India's order No./D-372/83-FC dated 08 September 1987 and in lieu of 2732.780 hectare of affected forest land under the sanctioned project of Sardar Sarovar Project of Narmada Ghati Vikas , the above [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 सितम्बर 2016
3682
mentioned Non Forest Land of 44.540 hectare transferred or muted in favor of M.P. Govt . , Forest Department by order No. 1481/वाचक-1/2003 Dated 07-06-2003 & 233-74/2007-2008 Dated 12-06-2008 Collector Khargone for the purpose of compensatory a forestation .
2. Details of other Reasons-Compensatory A forestation .
(B) The Khasra wise details of recorded rights on the above land as per report No. NIL dated NIL of Tehsildar Maheshware are as under .
1. Individual Rights-Nil .
2. Community Rights-Nil .
Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act, 1927 .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh, RAMESH KUMAR SHRIVASTAVA, Secy .
भोपाल , दिनांक 15 सितम्बर 2016
क्र. एफ- 25-113-2016- दस- 3.- भारतीय वन अधिनियम, 1927 ( क्रमांक 16 , सन् 1927 ) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , एतद्वारा , उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय -समय पर संशोधित/ रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे. यह वनखण्ड, 22° 08'15 " से 22 ° 08′28 ″ उत्तर अक्षांश तथा 75°28′38 ″ से 75°28'58 " पूर्व देशांश के बीच स्थित है :-
अनुसूची जिला- खरगोन, तहसील- कसरावद, वनमण्डल-खरगौन , वनपरिक्षेत्र- कसरावद
वनखण्ड की भूमि का विवरण अ.
क्र.
वनखण्ड का नाम
भूमि का वर्तमान मद (4)
ग्राम का नाम (3)
(2)
(1)
खसरा क्रमांक (5) 114
पानवा
ना.का.च.
1
पानवा
योग :
(क ) अधिसूचना प्रकाशन का आधार-
1.
वनखण्ड की सीमाएं
(7)
क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (6)
12.747 उत्तर- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 1 से 4 तक की कृत्रिम वन सीमा.
पूर्व- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 4 से 5 तक की कृत्रिम वन सीमा .
दक्षिण- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 5 से 8 तक की कृत्रिम वन सीमा.
पश्चिम-संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 8 से 1 तक की कृत्रिम वन सीमा.
12.747
पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्र. D-372/83- FC दिनांक 8 सितम्बर 1987 में अधिरोपित शर्त के अनुसार नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण की स्वीकृत परियोजना सरदार सरोवर परियोजना में प्रभावित 2732.780 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के एवज में प्राप्त कुल 1194.798 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 12.747 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में न्यायालय अपर कलेक्टर जिला खरगोन के आदेश क्रमांक 732/वाचक-1 /2002 दिनांक 26-4-2002 एवं आदेश क्रमांक/382/वाचक-2/2008 दिनांक 25-06- 2008 हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण.
2. अन्य कारणों का विवरण- क्षतिपूर्ति वनीकरण.
(ख ) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी , तहसीलदार, कसरावद के प्रतिवेदन क्रमांक निरंक दिनांक निरंक द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-
व्यक्तिगत अधिकार
(2) सामुदायिक अधिकार - निरंक
अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.
3683
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 सितम्बर 2016
भाग 1 ]
भोपाल , दिनांक 15 सितम्बर 2016
क्र. एफ- 25-113-2016- दस- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-113-2016- दस 3 , दिनांक 15 सितम्बर 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.
Bhopal , the 15th September 2016
No. F- 25-113-2016- X- 3 . In exercise of the powers conferred by Section 29 of the Indian Forest Act , 1927 (No. XVI of 1927 ) , the State Government are pleased to declare the provision of Chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below ; subject to the condition that the existing rights of individual or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time . This Forest Block lies between 22 ° 08'15 " to 22° 08'28 " North Latitude and 75 °28'38 " to 75 °28'58 " East Longitude :-
SCHEDULE
District- Khargone , Tehsil Kasrawad , Forest Division-Khargone , Forest Range-Kasrawad
Forest Block Boundaries Details of Land Included
S. No.
(7)
Area (inHectare) (6)
Khasra No. (5)
Name of Village (3)
Present head ofLand (4)
Name of Forest Block (2)
(1)
114
ना.का.च.
12.747
Panwa
1
Panwa
North-Artificial Forest Boundary from Pillar No. 01 to 04 of Protected Forest Block .
East-Artificial Forest Boundary from PillarNo. 04 to 05 of Protected Forest Block .
South-Artificial Forest Boundary from Pillar No. 05 to 08 of Protected Forest Block .
West Artificial Forest Boundary fromPillar No. 08 to 01 of Protected Forest Block.
12.747
Total
(A) Reason for publication of Notification.-
1.
In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest , Govt . of India's order No./8-372/83-F.C . dated 08 September 1987 and in lieu of 2732.780 hectare of affected forest land under the sanctioned project of Sardar Sarovar Project of Narmada Valley Development authority , the above mentioned Non Forest Land of 12.747 hectare transferred or muted in favor of M.P. Govt . , Forest Department by order No. 732/वाचक-1/ 2002 Dated 26-04-2002 and order No./ 382 / वाचक -2/2008 Dated 25-06-2008 of District Additional Revenue Court Khargon the purpose of compensatory a forestation.
2. Details of other Reasons-Compensatory A forestation .
(B) The Khasra wise details of recorded rights on the above land as per report No. NIL dated of NIL Designation ofCompetent Revenue office Tehsildar Kasrawad are as under .
1. Individual Right-Nil .
2. Community Right-Nil.
Therefore the above land is being declared as protected forest under Section 29 of Indian Forest Act , 1927 .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , RAMESH KUMAR SHRIVASTAVA , Secy .
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 सितम्बर 2016
3684
भोपाल, दिनांक 15 सितम्बर 2016
क्र. एफ- 25-114-2016- दस- 3.- भारतीय वन अधिनियम, 1927 ( क्रमांक 16, सन् 1927 ) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , एतद्वारा , उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय- समय पर संशोधित/ रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे. यह वनखण्ड, 21° 46'16.45" से 21 ° ' 46'44.030 " उत्तर अक्षांश तथा 75 °21'03.160 " से 75°21'34.74 " पूर्व देशांश के बीच स्थित है :-
अनुसूची
जिला-खरगोन, तहसील-सेगांव , वनमंडल-खरगौन , वनपरिक्षेत्र-खरगौन
वनखण्ड की भूमि का विवरण अ.
खसरा वनखण्ड
ग्राम का
क्र.
भूमि का
क्रमांक
वर्तमान मद
नाम
का नाम
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
75
ना.का.च.
1
उपड़ी
उपड़ी
84
88
योग :
(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार-
1.
वनखण्ड की सीमाएं
क्षेत्रफल
(हेक्टेयर में)
(7)
(6)
उत्तर- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 1 से 8 10.178
26.00
की कृत्रिम वन सीमा.
10.987 पूर्व- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 8 से 26 की कृत्रिम वन सीमा.
दक्षिण- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 26 से 4 की कृत्रिम वन सीमा.
पश्चिम- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 04 से 01 की कृत्रिम वन सीमा.
47.165
पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्र. D- 372/83- एफ.सी दिनांक8-9-1987 में अधिरोपित शर्त के अनुसार नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण की स्वीकृत परियोजना सरदार सरोवर परियोजना में प्रभावित 2732.780 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के एवज में प्राप्त कुल 1194.798 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित 47.165 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण क उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में न्यायालय अपर कलेक्टर जिला खरगोन के आदेश क्रमांक/9/ वाचक/ 2000 दिनांक 03-01-2001 हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने का कारण.
2. अन्य कारणों का विवरण- क्षतिपूर्ति वनीकरण.
(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी , तहसीलदार, सेगांव के प्रतिवेदन क्रमांक निरंक दिनांक निरंक द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-
( 1) व्यक्तिगत अधिकार -निरंक
(2 ) सामुदायिक अधिकार- निरंक
अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम , 1927 की धारा 29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.
भोपाल, दिनांक 15 सितम्बर 2016
क्र. एफ- 25-114-2016- दस- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-114-2016- दस 3, दिनांक 15 सितम्बर 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.
3685
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 सितम्बर 2016
भाग 1 ]
Bhopal , the 15th September 2016
No. F - 25-114-2016- X - 3 . In exercise of the powers conferred by Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927) , the State Government are pleased to declare the provision of Chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individual or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time . This Forest Block lies between 21° 46'16.45 " to 21 ° 46'44.030 " North Latitude and 75°21'03.160 " to 75°21'34.74 " East Longitude :-
SCHEDULE
District-Khargone , Tehsil-Segao , Forest Division- Khargone , Forest Range-Khargone
Forest Block Boundaries Detail of Land Included
S. No.
Name of Forest Block
(7)
Khasra No. (5)
Area (inHectare) (6)
Present head ofLand (4)
Name of Village (3)
(1)
(2)
75
10.178
ना.का.च.
1
Upadi
Upadi
26.00
84
North-Artificial Forest Boundary from Pillar No. 01 to 08 of Protected ForestBlock .
10.987
88
East-Artificial Forest Boundary from Pillar No. 08 to 26 of Protected Forest Block .
South-Artificial Forest Boundary from Pillar No. 26 to 04 of Protected Forest Block .
West Artificial Forest Boundary from Pillar No. 04 to 01 of Protected Forest Block.
Total 47.165
(A) Reason for publication of Notification.-
1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest, Govt . of India's order No./D-372/83-F.C . dated 08-09-1987 and in lieu of 2732.780 hectare of affected forest land under the sanctioned project of Sardar Sarovar Project of Narmada vally Development Authority , the above mentioned Non forest land of 47.165 hectare transferred or muted in favor of M.P. Govt . , Forest Department by order No. 9 /Reader - 1/2000 dated 3rd January 2001 of Disrict Additional Revenue court Khargon the purpose of compensatory a forestation.
2. Details of other Reasons-Compensatory A forestation .
(B) The Khasra wise details of recorded rights on the above land as per report No. Nil dated of Nil Designation of Competent Revenue officer ) Tehsildar Segao are as under .
1. Individual Rights-Nil .
2. Community Rights-Nil .
Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act , 1927.
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , RAMESH KUMAR SHRIVASTAVA, Secy .
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 सितम्बर 2016
3686
भोपाल, दिनांक 15 सितम्बर 2016
क्र. एफ- 25-115-2016- दस- 3.- भारतीय वन अधिनियम, 1927 ( क्रमांक16 , सन् 1927 ) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , एतद्वारा, उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय - समय पर संशोधित/ रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे . यह वनखण्ड, 22° 06'43 " से 22° 07'01 " उत्तर अक्षांश तथा 75°28'12 " से 75°28'48 " पूर्व देशांश के बीच स्थित है :-
अनुसूची
जिला-खरगौन, तहसील- कसरावद, वनमंडल- खरगौन, वनपरिक्षेत्र-कसरावद
वनखण्ड की सीमाएं वनखण्ड की भूमि का विवरण
अ.
क्षेत्रफल
खसरा
वनखण्ड
ग्राम का
भूमि का
क्र.
वर्तमान मद क्रमांक (हेक्टेयर में)
नाम
का नाम
(7)
(6)
(5)
(3)
(4)
(2)
(1)
23
21.00
ना.का.च.
महाराजखेड़ी
1 महाराजखेड़ी
8.396
26/3
उत्तर- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 1 से 07 तक की कृत्रिम वन सीमा.
पूर्व- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 07 से 08 तक की कृत्रिम वन सीमा.
दक्षिण- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 08 से 12 तक की कृत्रिम वन सीमा.
पश्चिम- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 12 से 01 की कृत्रिम वन सीमा.
29.396
योग :
(क ) अधिसूचना प्रकाशन का आधार-
1. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्र. D- 372/83- एफ. सी दिनांक 8 सितम्बर 1987 में अधिरोपित शर्त के अनुसार नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण की स्वीकृत परियोजना सरदार सरोवर परियोजना में प्रभावित 2732.780 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के एवज में प्राप्त कुल 1194.798 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 29.396 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में न्यायालय अपर कलेक्टर, जिला खरगोन के आदेश क्रमांक/ 225/वाचक-1/92, दिनांक 7 मार्च , 1992 एवं आदेश क्रमांक/ 380/वाचक-2/2008 , दिनांक 25 जून, 2008 हस्तांतरित अंथवा नामांतरित किये जाने का कारण.
2. अन्य कारणों का विवरण - क्षतिपूर्ति वनीकरण.
(ख ) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी , तहसीलदार, कसरावद के प्रतिवेदन क्रमांक निरंक दिनांक निरंक द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-
(1 ) व्यक्तिगत अधिकार - निरंक
(2) सामुदायिक अधिकार- निरंक
अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.
भोपाल , दिनांक 15 सितम्बर 2016
क्र. एफ - 25-115-2016- दस- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- 25-115-2016- दस 3 , दिनांक 15 सितम्बर 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.
3687
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 सितम्बर 2016
भाग 1 ]
Bhopal , the 15th September 2016
No. F - 25-115-2016- X- 3.- In exercise of the powers conferred by Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (No XVI of 1927) , the State Government are pleased to declare the provision of Chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below ; subject to the condition that the existing rights of individual or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time. This Forest Block lies between 22° 06'43 " to 22 ° 07'01 " North Latitude and 75 °28'12 " to 75°28'48 " East Longitude :-
SCHEDULE
District- Khargone , Tehsil Kasrawad , Forest Division-Khargone , Forest Range- Kasrawad ,
Forest Block Boundaries Details of Land Included
S. No.
(7)
Khasra No. (5)
Area (inHectare) (6)
Present head of Land (4)
Name of Village (3)
Name of Forest Block (2)
(1)
23
ना.का.च.
1
Mahrajkhedi
Mahrajkhedi
21.00 8.396
26/3
North-Artificial Forest Boundary from Pillar No. 01 to 07 of Protected Forest Block.
East-Artificial Forest Boundary from Pillar No. 07 to 08 of Protected Forest Block .
South-Artificial Forest Boundary from Pillar No. 08 to 12 of Protected Forest Block.
West Artificial Forest Boundary from Pillar No. 12 to 01 of Protected Forest Block.
Total 29.396
(1) Reason for publication of Notification.-
A. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest , Govt . of India's order No./8-372/83-FC dated 08-09-1987 and in lieu of 2732.780 hectare of affected forest land under the sanctioned project of Sardar Sarovar Project of Narmada vally Development Authoriy the above mentioned Non forest land of 29.396 hechatre transferred or muted in favor of M.P. Govt . , Forest Department by order No.225/वाचक0-1/ 92 dated 7th March 1992 of District Additional Revenue court Khargon the purpose of compensatory a forestation .
2. Detail of other Reasons-Compensatory A forestation .
(B) The Khasra wise details of recorded rights on the above land as per report No. NIL dated of Nill Designation of Competent Revenue officer Tehsildar Kasrawad are as under .
1. Individual Right-Nil .
2. Community Right-Nil .
Therefore the above land is being declared as protected forest under Section 29 of Indian Forest Act , 1929.
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh, RAMESH KUMAR SHRIVASTAVA , Secу.
[ भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 सितम्बर 2016
3688
भोपाल, दिनांक 15 सितम्बर 2016
क्र. एफ- 25-116-2016- दस- 3.- भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927 ) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , एतद्वारा , उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय - समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जायें , के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे . ये वनखण्ड निम्नलिखित सूची के कालम ( 8 ) में दर्शित अक्षांश एवं देशांश के बीच स्थित है:-
अनुसूची
जिला-खरगौन, तहसील - बड़वाह , वनमंडल- सामान्य वनमण्डल बड़वाह, वनपरिक्षेत्र- सनावद
वनखण्ड की सीमाएं
वनखण्ड की भूमि का विवरण
अ.
अक्षांश एवं देशांश की सूची
क्षेत्रफल
ग्राम का भूमि का खसरा
क्र. वनखण्ड
( हेक्टेयर में)
क्रमांक
वर्तमान मद
नाम
का नाम
(8)
(7)
(6)
(4) (5)
(3)
(2)
(1)
331/2 1.392
चरनोई
अम्बा
1 अम्बा
उत्तर- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 1 से N 22° 1'38.122 " to N 22° 1'30.166 " , 2 की कृत्रिम वन सीमा.
'अ'
पूर्व- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 2 से E 75° 55'4.066 " to 3 की कृत्रिम वन सीमा. E 75 ° 55'21.848 " .
दक्षिण- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 3 से 4 की कृत्रिम वन सीमा.
पश्चिम- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 4 से 6 एवं 1 की कृत्रिम वन सीमा.
योग : 1.392
331/3 2.501
चरनोई
अम्बा
2 अम्बा
उत्तर- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 1 से N 22° 1'35.409 " to N 22° 1'46.694" ,
2 की कृत्रिम वन सीमा.
'ब'
पूर्व- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 2 से 3 की कृत्रिम वन सीमा. 75°553'7.777 " to E 75°55'42.745 " .
दक्षिण- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 3 से 4 की कृत्रिम वन सीमा.
पश्चिम- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 4 से 5 एवं 1 की कृत्रिम वन सीमा.
योग : 2.501
331/5
चरनोई
अम्बा अम्बा
2.327 उत्तर- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 1 से N 22° 1'35.587 " to 4 की कृत्रिम वन सीमा.
3 'स' N 22° 1'38.053 " ,
पूर्व- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 4 के E 75 °55'39.091 " मध्य स्थित. to E 75°55 '
44.082" .
दक्षिण- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 4 से 5 की कृत्रिम वन सीमा.
पश्चिम- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 5 से 1 की कृत्रिम वन सीमा.
योग :
2.327
3689
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 सितम्बर 2016
भाग 1 ]
(8)
(7)
(6)
(5)
(3) (4)
(1) ( 2)
चरनोई 331/4 0.060
अम्बा
उत्तर- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 1 से N 22° 1'36.826 " to N 22 ° 1'45.608 " , 4.की कृत्रिम वन सीमा.
4 अम्बा ' द'
पूर्व- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 4 के E75°55'43.777 " to मध्य स्थित. E 75° 56'5.992 " .
दक्षिण- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 4 से 5 की कृत्रिम वन सीमा.
पश्चिम- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 5 से 1 की कृत्रिम वन सीमा.
योग : 0.060
331/7
चरनोई
5 अम्बा अम्बा
0.259 उत्तर- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 1 से N 22° 1'9.187 " to 2 की कृत्रिम वन सीमा. N 22° 1'11.0.20 " , 'इ'
पूर्व-संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 2 से 3 की कृत्रिम वन सीमा. E 75'55'1.5.575 " to E 75'55'23.963 " .
दक्षिण- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 3 से 4 की कृत्रिम वन सीमा.
पश्चिम- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 4 से 1 की कृत्रिम वन सीमा.
योग : 0.259
331/9
6
अम्बा
चरनोई
अम्बा
2.258 उत्तर- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 1 से N - 22° 0′58.612 " to N- 22 ° 1'9.147 " 2 की कृत्रिम वन सीमा.
'फ'
पूर्व- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 2 से E- 75'55'36.732" 3 की कृत्रिम वन सीमा.
to 52.613". E- 75'55 '
दक्षिण- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 3 से 5 की कृत्रिम वन सीमा.
पश्चिम- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 5 से 1 की कृत्रिम वन सीमा.
योग : 2.258
331/10 0.227
चरनोई
7
अम्बाअम्बा
उत्तर - संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 1 से N-22° 1'6.191 " to 2 की कृत्रिम वन सीमा. N- 22 °1'10.148 " , 'ज'
पूर्व- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 2 से E-75'55'50.433 " to E - 75 °55 ' 52 . 3 की कृत्रिम वन सीमा. 799" .
दक्षिण- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 3 के मध्य स्थित.
पश्चिम- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 3 से 1 की कृत्रिम वन सीमा.
योग 0.227
कुल योग . 9.024 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 सितम्बर 2016
3690
(क ) अधिसूचना प्रकाशन का आधार-
1. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक D- 372/83- एफ.सी दिनांक 8 सितम्बर 1987 में अधिरोपित शर्त के अनुसार नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण की स्वीकृत परियोजना सरदार सरोवर परियोजना में प्रभावित 2732.780 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 1194.798 हेक्टेयर गैर वन भूमि में से उपरोक्त वर्णित 9.042 हेक्टेयर को क्षतिपुर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन , वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर के आदेश क्रमांक/ 240/ वाचक-2/08 , दिनांक 12जून 2008 हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण .
2. अन्य कारणों का विवरण- क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण.
(ख ) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी. तहसीलदार, बड़वाहके प्रतिवेदन क्रमांक निरंक दिनांक निरंक द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-
(1 ) व्यक्तिगत अधिकार -निरंक
(2) सामुदायिक अधिकार- निरंक
अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रमेश कुमार श्रीवास्तव , सचिव.
भोपाल, दिनांक 15 सितम्बर 2016
क्र. एफ- 25-116-2016- दस- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- 25-116-2016- दस 3 , दिनांक 15 सितम्बर 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.
Bhopal , the 15th September 2016
No. F - 25-116-2016 - X- 3 . In exercise of the powers conferred by Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927) , the State Government are pleased to declare the provisions of Chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below ; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time . This Forest Blocks Latitude and Longitude List as Column (8 ) below :-
SCHEDULE
District- Khargone , Tehsil- Barwah , Forest Division-Barwah , Forest Range-Sanawad ,
Forest Block Boundaries
Details of Land Included
S.
Latitude and longitude No.
Area in Hectare )
Khasra No. (
Name of Village
Present head of land
Name of Forest Block
(7)
(3)
(4)
(6) 1.392
(5) 331/2
Amba
(1) 1
Grazing land
(2) Amba 'A'
North-Protect Forest Block from Pillar No. 01 to 02 Artificial Forest Boundary .
(8) N -22° 1'38.122 " to N - 22 ° 1'30.166 " , E- 75° 55'4.066" to E -75 ° 55'21.848 " .
East-Protect Forest Block from Pillar No. 02 to 03 Artificial Forest Boundary.
South- Protect Forest Block from Pillar No. 03 to 04 Artificial Forest Boundary.
West-Protect Forest Block from Pillar No. 04 to 06 abd 1 Artificial Forest Boundary .
1.392
Total 3691
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 सितम्बर 2016
भाग 1 ]
(8)
(7)
(5)
(6)
(4)
(3)
(2)
(1)
2.501
331/3
Amba Grazing land
2 Amba 'B '
North- Protect Forest Block from Pillar No. 01 to 02 Artificial Forest Boundary .
N-22° 1'35.409 " to N- 22 ° 1'46.694 " , E- 75 °553'7.777 "
to E- 75°55' 42.745".
East- Protect Forest Block from Pillar No. 02 to 03 Artificial Forest Boundary.
South-Protect Forest Block from Pillar No. 03 to 04 Artificial ForestBoundary .
West- Protect Forest Block from Pillar No. 04 to 05 and 01 Artificial Forest Boundary.
2.501
Total
2.237
331/5
Amba
3 Amba 'C'
Grazing land
North-Protect Forest Block from Pillar No. 01 to 04 Artificial Forest Boundary .
N-22º 1'35.587 " to N- 22 ° 1'38.053 " , E- 75 °55'39.091 "
East-Protect Forest Block Situated Centre No. 04 .
to E- 75°55 ' 44.082" .
South-Protect Forest Block from Pillar No. 04 to 05 Artificial Forest Boundary.
West-Protect Forest Block from Pillar No. 05 to 01 Artificial Forest Boundary.
2.237
Total
331/4 0.060
Amba Grazing land
4 Amba 'D'
North-Protect Forest Block from Pillar No. 01 to 04 Artificial Forest Boundary .
N-22º 1'36.826 " to N - 22 ° 1'45.608 " , E- 75°55'43.777 "
to E- 75 °56'5.992 " .
East-Protect Forest Block Situated Centre No. 04 .
South-Protect Forest Block from Pillar No. 04 to 05 Artificial Forest Boundary .
West-Protect Forest Block from Pillar No. 05 to 01 Artificial Forest Boundary .
0.060
Total
0.259
331/7
Amba Grazing land
5 Amba 'E'
North-Protect Forest Block from Pillar No. 01 to 02 Artificial Forest Boundary .
N - 22º 1'9.187 " to N - 22 ° 1'11.0.20 " , E - 75 °55'1.5575 "
to E- 75 " 55'23.963" .
East-Protect Forest Block from Pillar No. 02 to 03 Artificial Forest Boundary .
South-Protect Forest Block from Pillar No. 03 to 04 Artificial Forest Boundary .
West-Protect Forest Block from Pillar No. 04 to 01 Artificial ForestBoundary.
0.259
Total [ भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 सितम्बर 2016
3692
(8)
(7)
(6)
(5)
(4)
(3)
(1) (2)
2.258
331/9
Amba Grazing land
6 Amba 'F'
N- 22 ° 0′58.612 " to N - 22 ° 1'9.147 " E- 75° 55'36.732"
North-Protect Forest Block from Pillar No. 01 to 02 Artificial Forest Boundary .
E- 75°55 ' to 52.613 " .
East-Protect Forest Block from Pillar No. 02 to 03 Artificial Forest Boundary.
South-Protect Forest Block from Pillar No. 03 to 05 Artificial Forest Boundary .
West-Protect Forest Block from Pillar No. 05 to 01 Artificial Forest Boundary .
Total 2.258
0.227
331/10
Amba Grazing land
7 Amba 'G'
North-Protect Forest Block from Pillar No. 01 to 02 Artificial Forest Boundary .
N- 22º 1'6.191 " to N - 22 ° 1'10.148 " , E- 75 °55'50.433 " to E - 75 ° 55 ' 52 . 799 " .
East-Protect Forest Block from Pillar No. 02 to 03 Artificial Forest Boundary .
South-Protect Forest Block Situated Centre No. 03 .
West-Protect Forest Block from Pillar No. 03 to 01 Artificial Forest Boundary.
Total 0.227
Grand Total . 9.024
(A) Reason for publication of Notification.-
1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest, Govt . of India's order No./D-372/83-FC dated 08-09-1987 and in lieu of 2732.380 hectare of affected forest land under the sanctioned project of Sardar Sarovar Project of Narmada Ghati Vikas Pradhikaran the above mentioned Non Forest Land of 9.024 hechatre transferred or muted in favour of M.P. Govt . , Forest Department by order क्रमांक. 240/वाचक-2/08/dated 12th June 2008 of Collector Khargone for the purpose of compensatory aforestation.
2. Details of other Reasons-Compensatory A forestation .
(B) The Khasrawise details of recorded rights on the above land as per report No. NIL dated Nil of Tehsildar Barwah are as under .
1. Individual Rights-Nil .
2. Community Rights-Nil .
Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act, 1927.
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh, RAMESH KUMAR SHRIVASTAVA, Secy .
3693
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 सितम्बर 2016
भाग 1 ]
भोपाल, दिनांक 15 सितम्बर 2016
क्र. एफ- 25-117-2016- दस- 3.- रूल भारतीय वन अधिनियम, 1927 ( क्रमांक 16 , सन् 1927 ) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा , उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय- समय पर संशोधित/ रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे. यह वनखण्ड, N- 21 ° 53'53.498 " से N - 21 ° 54'7.542" उत्तर अक्षांश तथा E- 74°47'54.398 से E- 74°48'30.920 पूर्व देशांश के बीच स्थित है :-
अनुसूची जिला- बडवानी , तहसील - पाटी , वनमंडल-( सामान्य ) वन मण्डल बड़वानी , वनपरिक्षेत्र- पाटी वनखण्ड की सीमाएं
वनखण्ड की भूमि का विवरण
ग्राम का
अ. क्र.
भूमिका
वर्तमान मद
खसरा क्रमांक
नाम
वनखण्ड का नाम
(5)
(4)
(3)
(1) (2)
235
शासकीय ठेंगचा
ठेंगचा
1
237
पहाड़ी
(प.ह.न.-20)
378/1
379
योग :
(क ) अधिसूचना प्रकाशन का आधार-
1.
क्षेत्रफल
( हेक्टेयर में)
8.106
5.706
3.885
(6) (7) उत्तर- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 29 से 44 तक की कृत्रिम वन सीमा. 15.080 पूर्व- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 44 से 48 तक की कृत्रिम वन सीमा. दक्षिण- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र 48 से 88 तक की कृत्रिम वन सीमा. पश्चिम- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र 88 से 29 की कृत्रिम वन सीमा.
32.777
पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश No.07/ 80 - IA, Dated 24th June 1987 & No.J - 11016/5/84- IA- I, Dated 13th October, 1993 में अधिरोपित शर्त के अनुसार नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण नर्मदा भवन भोपाल की स्वीकृत इंदिरा सागर परियोजना में प्रभावित 32.777 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त 32.777 हेक्टेयर गैर वन भूमि में से उपरोक्त वर्णित 32.777 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर जिला बड़वानी के आदेश क्रमांक/ 1682 /रीडर/ 2004 बड़वानी (प्र.क्र 07/अ-74/03-04 ) दिनांक 29.09.2004 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण संरक्षित वन घोषित किया जाना है.
2. अन्य कारणों का विवरण-निरंक (ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी , तहसीलदार पाटी द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-
( 1 ) व्यक्तिगत अधिकार- व्यक्तिगत अधिकार नहीं है.
(2 ) सामुदायिक अधिकार- सामुदायिक अधिकार नहीं है.
अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम , 1927 की धारा 29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रमेश कुमार श्रीवास्तव , सचिव.
भोपाल , दिनांक 15 सितम्बर 2016
क्र. एफ- 25-117-2016- दस- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- 25-117-2016- दस 3 , दिनांक 15 सितम्बर 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 सितम्बर 2016
3694
Bhopal , the 15th September 2016
No. F - 25-117-2016 - X- 3 . In exercise of the powers conferred by Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927) , the State Government are pleased to declare the provisions of Chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below ; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time. This Forest Block lies between N - 21 ° 54'7.542 " to N- 21 ° 53'53.498 " North Latitude and E- 74°47'54.398 to E - 74 ° 48'30.920 East Longitude :-
SCHEDULE
District- Barwani , Tehsil-Pati , Forest Division-Barwani , (T) Forest Range- Pati
Forest Block Boundaries Details of Land Included
S. No.
(7)
Khasra No. (5)
Area ( in Hectare) (6)
Present head ofLand (4)
Name of Village (3)
Name of Forest Block (2)
(1)
8.106
235
Thengcha Government Hill
1 Thengcha
5.706
237
(P.H.
North-Artificial Forest Boundary from Pillar No. 29to 44 of Protected Forest Block.
378/1 15.080
No. 20)'
3.885
379
East-Artificial Forest Boundary from Pillar No. 44 to 48 of Protected Forest Block .
South-Artificial Forest Boundary from Pillar No. 48 to 88 of Protected Forest Block .
West Artificial Forest Boundary from Pillar No. 88 to 29 of Protected Forest Block .
Total 32.777
(A) Reason for publication of Notification.-
1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest , Govt. of India's order No.3-07/ 80 - IA , Dated 24th June 1987 & No.J - 11016/5 / 84 - IA- I , Dated 13th October , 1993 and in lieu of 32.777 hectare of affected forest land under the sanctioned project of Narmada Villey Development Authority Narmada Bhawan , Bhopal of Indira Sagar Project the above mentioned Non forest land of 32.777 hectare transferred or muted in favour of M.P. Govt . , Forest Department by order No. 1682/Ridar/ 2004 Barwani (RC No. 07/A- 74/03-04 ) dated 29th September 2004 of Collector District Barwani for the purpose of compensatory aforestation.
Details of other Reasons-Nil .
2.
(B) The Khasra wise details of recorded rights on the above land as per report Tehsildar Pati are as under .
1. Individual Righsts-No Individual Rights Exist ,
2. Community Rights-No Community Rights Exist ,
Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act , 1927.
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh, RAMESH KUMAR SHRIVASTAVA , Secy .
3695
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 सितम्बर 2016
भाग 1 ]
भोपाल, दिनांक 15 सितम्बर 2016
क्र. एफ- 25-118-2016 - दस- 3.- भारतीय वन अधिनियम, 1927 ( क्रमांक 16 , सन् 1927 ) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , एतद्वारा , उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय - समय पर संशोधित/ रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे . यह वनखण्ड, 21 ° 47'3.930 " से 21 ° 47'54.10 " उत्तर अक्षांश तथा 75°21'37.37 " से 75 °22'26.63 " पूर्व देशांश के बीच स्थित है :-
अनुसूची
जिला- खरगौन , तहसील-सेगांव, वनमंडल- खरगौन , वनपरिक्षेत्र-खरगौन
वनखण्ड की भूमि का विवरण अ.
खसरा वनखण्ड
ग्राम का
भूमि का क्र.
क्रमांक
वर्तमान मद
नाम
का नाम
(5)
(4)
(3)
(1) (2)
नि.चा.
पनाली
पनाली
1
141/1
111/2
111/3
141/407
योग :
(क ) अधिसूचना प्रकाशन का आधार-
1.
वनखण्ड की सीमाएं
क्षेत्रफल
(हेक्टेयर में )
(7)
(6)
9.00 उत्तर- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 01 से 30.00
13 तक की कृत्रिम वन सीमा.
4.047
6.945
पूर्व- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 13 से 52 तक की कृत्रिम वन सीमा. दक्षिण- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रः 52 1.214
से 60 तक की कृत्रिम वन सीमा. पश्चिम- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 60 से 01 की कृत्रिम वन सीमा.
51.206
पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक D/ 372/83/एफ.सी. , दिनांक 8 सितम्बर 1987 में अधिरोपित शर्त के अनुसार नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण की स्वीकृत परियोजना सरदार सरोवर परियोजना में प्रभावित 2732.780 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के एवज में प्राप्त कुल 1194.798 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित 51.206 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्य प्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में न्यायालय अपर कलेक्टर, जिला खरगोन के आदेश क्रमांक/8/वाचक-1 / 2000 , दिनांक 3 जनवरी 2001 एवं आदेश क्रमांक 398/वाचक-2/2008 , दिनांक 30 जून 2008 हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण.
2. अन्य कारणों का विवरण - क्षतिपूर्ति वनीकरण.
(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी , ( पदनाम ) तहसीलदार सेगांव के प्रतिवेदन क्रमांक ... निरंक दिनांक....... निरंक. द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-
( 1) व्यक्तिगत अधिकार - निरंक
(2) सामुदायिक अधिकार- निरंक
अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम , 1927 की धारा 29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव .
भोपाल, दिनांक 15 सितम्बर 2016
क्र. एफ- 25-118-2016- दस - 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- 25-118-2016- दस 3 , दिनांक 15 सितम्बर 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 सितम्बर 2016
3696
Bhopal , the 15th September 2016
No. F - 25-118-2016- X - 3 . In exercise of the powers conferred by Section 29 of the Indian Forest Act , 1927 (No. XVI of 1927 ) , the State Government are pleased to declare the provision of Chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individual or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time. This Forest Block lies between 21 ° 47'3.930 " to -21 ° 47'54.10 " North Latitude and 75°21'37.37 " to 75 °22'26.63 " East Longitude :-
SCHEDULE
District-khargone , Tehsil-Segao , Forest Division-khargone , Forest Range-khargone
Forest Block Boundaries Detail of Land Included
S. No.
(7)
Area (Hectare) (6)
Present head ofLand (4)
Khasra No. (5)
Name of Village (3)
(1)
Name of Forest Block (2)
9.00
Panali
नि.चा.
Panali
1
30.00
141/1
North-Artificial Forest Boundary from Pillar No. 01 to 13 of Protected Forest Block .
4.047
111/2
6.945
111/3
1.214
141/
407
East-Artificial Forest Boundary from Pillar No. 13 to 52 of Protected Forest Block .
South-Artificial Forest Boundary from PillarNo. 52 to 60 of Protected Forest Block .
West Artificial Forest Boundary fromPillar No. 60 to 01 of Protected Forest Block .
Total 51.206
(A) Reason for publication of Notification.-
1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest , Govt . of India's order No./8/-372/83-F.C , Dated 08.09.1987 and in lieu of 2732.780 hectare of affected for ofNarmada Valley Development Authority the above mentioned Non forest land of 51.206 hectare transferred or muted in favor of M.P. Govt . , Forest Department by order No./ D /वाचक-1/2000 dated 30.01.2001 and order No. / 398 /वाचक-2 / 2008 dated 30.06.2008 of District Additional Revenue court Khargone the purpose of compensatory a forestation.
2. Detail of other Reasons-Compensatory A forestation .
(B) The Khasra wise details of recorded rights on the above land as per report no . Nil dated of Nil Designation ofCompetent Revenue officer ) Tehsildar Segao aren as under .
1. Individual Right-Nil .
2. Community Right-Nil .
Therefore the above land is being declared as protected forest under Section 29 of Indian Forest Act, 1929.
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , RAMESH KUMAR SHRIVASTAVA, Secy .
3697
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 सितम्बर 2016
भाग 1 ]
भोपाल , दिनांक 23 सितम्बर 2016
क्र. एफ- 15-14-2016 - दस- 2.- भारतीय वन अधिनियम , 1927 ( 1927 का 16 ) की धारा 26 की उपधारा ( 2 ) एवं धारा 76 के खण्ड ( घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत राज्य सरकार द्वारा मध्यप्रदेश वन ( मनोरंजन एवं वन्यप्राणी अनुभव) नियम, 2015 बनाये गये हैं. उक्त नियम के नियम 03 ( 1 ) के अन्तर्गत राज्य सरकार निम्न अनुसूची में दर्शित क्षेत्र को मध्यप्रदेश राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से मनोरंजन क्षेत्र घोषित करती है:-
अनुसूची
कक्ष क्रमांक
स्थल
परिक्षेत्र
वनमण्डल
क्रमांक
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
मंदसौर
सीमाएं
क्षेत्रफल
(हेक्टेयर में)
(7)
(6)
4.00
आरक्षित वन -32
1
बड़ा महादेव
भानपुरा
पूर्व-वन क्षेत्र कक्ष क्र. 32 पश्चिम-वन क्षेत्र कक्ष क्र. 32 उत्तर- वन क्षेत्र कक्ष क्र. 32 दक्षिण- वन क्षेत्र कक्ष क्र. 32 एवं आम रास्ता.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजय मोहरीर, अपर सचिव.
भोपाल, दिनांक 23 सितम्बर 2016
क्र. एफ - 15-14-2016- दस- 2.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- 15-14-2016- दस -2, दिनांक 23 सितम्बर 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजय मोहरीर , अपर सचिव.
Bhopal , the 23rd September 2016
No. F- 15-14-2016 - X - 2 . In exercise of the powers conferred by the sub- section (2) of Section 26 read with clause (d) of Section 76 of the Indian Forest Act , 1927 ( 16 of 1927 ) , the State Government has made Madhya Pradesh Forest (Recreation and Wildlife Experience) Rules , 2015 , Under the sub- section 3 ( 1 ) of the said rules , the State Government declares the area mentioned in the following Schedule as Recreational Area from the date of publication of notification in the Madhya Pradesh Gazette:-
Site
Forest
SCHEDULE
Boundaries
Compartment
Forest
S. No.
Division
(4)
Range (3).
Mandsor
(1) (2) .1
Bhanpura
Bada Mahadev Area ( in Hectares)
(7) (6)
No. (5)
4.00
RF-32
East-Compartment No. 32 West-Compartment No. 32 North-Compartment No. 32 South- Compartment No. 32 and Common road .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , SANJAY MOHARIR, Addl . Secy.
[भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 सितम्बर 2016
3698
राज्य शासन के आदेश
राजस्व विभाग
कार्यालय, कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
ग्वालियर, दिनांक 3 सितम्बर 2016
प्र. क्र. 03 - अ- 82-15-16- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन और पुनव्यर्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, आशय की सूचना दी जाती है, कि कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों को पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. मुख्य नहर/ माईनर नहर/सब माईनर नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है, इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन ग्राम
तहसील
धारा 12 की उपधारा ( 2) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी
जिला
लगभग क्षेत्रफल सर्वे नम्बर रकबा (हे. में. )
(1)
(4) 221
0.080
(2) ग्वालियर
ग्वालियर
(3) इकहरा
(5) कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्र. 2 , डबरा , जिला ग्वालियर.
योग .. 0.080
(6) हरसी उच्चस्तरीय मुख्य नहर की उदयपुरा शाखा नहर रशीदपुर डिस्ट्रीब्यूटरी की 4 आर मायनर के निर्माण हेतु शेष निजी भूमि का अर्जन.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय , भू-अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 04- अ- 82-15-16- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन और पुनव्यर्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, आशय की सूचना दी जाती है, कि कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों को पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. मुख्य नहर/ माईनर नहर/सब माईनर नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है, इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है : -
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन ग्राम
तहसील
जिला
धारा 12 की उपधारा ( 2 ) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल सर्वे नम्बर रकबा (हे. में. )
(2) ग्वालियर
(3) इकहरा
(1) ग्वालियर
102मिन 1/क 0.270 (4)
(5) कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्र. 2 , डबरा, जिला ग्वालियर.
योग .. 0.270
(6) हरसी उच्चस्तरीय मुख्य नहर की उदयपुरा शाखा नहर रशीदपुर डिस्ट्रीब्यूटरी की 4 आर मायनर के निर्माण हेतु शेष निजी भूमि का अर्जन.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय, भू-अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.
3699
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 सितम्बर 2016
भाग 1 ]
प्र. क्र. 05- अ- 82-15-16- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भूमि अर्जन और पुनव्यर्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , आशय की सूचना दी जाती है , कि कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों को पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा , अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. मुख्य नहर/माईनर नहर सब माईनर नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है, इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है : -
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
अनुसूची धारा 12 की उपधारा ( 2 ) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी
जिला तहसील
ग्राम लगभग क्षेत्रफल सर्वे नम्बर रकबा (हे. में. )
(3)
(1)
(2) . ग्वालियर ग्वालियर दुहिया
(4) 845/1 मिन 0.090 845/2मिन 0.090
(5) कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्र. 2 , डबरा , जिला ग्वालियर.
योग .. 0.180
(6) हरसी उच्चस्तरीय मुख्य नहर की उदयपुरा शाखा नहर रशीदपुर डिस्ट्रीब्यूटरी की 3 आर मायनर के निर्माण हेतु शेष निजी भूमि का अर्जन.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय , भू-अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 06 - अ- 82-15-16 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन और पुनव्यर्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , आशय की सूचना दी जाती है, कि कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों को पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. मुख्य नहर/माईनर नहर/ सब माईनर नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है, इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत् सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 12 की उपधारा ( 2 ) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी
भूमि का वर्णन जिला तहसील ग्राम लगभग क्षेत्रफल सर्वे नम्बर रकबा (हे. में. )
(2)
(3) सिहारा
(1) ग्वालियर ग्वालियर
(4) (5) 61/1 0.105 कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्र. 2 , डबरा , जिला ग्वालियर.
योग 0.105
(6) हरसी उच्चस्तरीय मुख्य नहर एवं एम 1 उपशाखा के निर्माण हेतु शेष निजी भूमि का अर्जन. की उदयपुरा शाखा नहर (2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय, भू- अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 सितम्बर 2016
3700
प्र. क्र. 07- अ- 82-15-16- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने कीसंभावना है. अतः भूमि अर्जन और पुनव्यर्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , आशय की सूचना दी जाती है, कि कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों को पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा , अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. मुख्य नहर/माईनर नहर/सब माईनर नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है, इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन ग्राम
जिला तहसील
धारा 12 की उपधारा ( 2 ) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी
(3)
लगभग क्षेत्रफल सर्वे रकबा नम्बर (हे. में. ) (4)
(2)
(1) ग्वालियर ग्वालियर उदयपुर
(5) कार्यपालन यंत्री , हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्र. 2 , डबरा , जिला ग्वालियर.
(6) हरसी उच्चस्तरीय मुख्य नहर की उदयपुरा शाखा नहर एवं एम 4 उपशाखा के निर्माण हेतु शेष निजी भूमि का अर्जन. 275मिन 2 0.130 274/1 0.070 788 0.020 785 0.080 786/ मिन1 0.140 योग .. 0.440
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय, भू-अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है .
प्र. क्र. 08 - अ - 82-15-16- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन और पुनव्यर्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , आशय की सूचना दी जाती है , कि कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों को पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. मुख्य नहर/माईनर नहर/सब माईनर नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है , इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन ग्राम
जिला तहसील
धारा 12 की उपधारा ( 2 ) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल सर्वे रकबा नम्बर (हे. में. )
(2) ग्वालियर
(3) सेनी
(1) ग्वालियर
(5) कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्र. 2, डबरा, जिला ग्वालियर.
(6) हरसी उच्चस्तरीय मुख्य नहर की उदयपुरा शाखा नहर की एम 1 मायनर एवं एम 3 मायनर के निर्माण हेतु शेष निजी भूमि का अर्जन.
(4) 290 0.125 1295/2 0.105 1296/4 58/2 0.020 59 0.209 योग 0.459
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय , भू- अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजय गोयल , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव..
3701 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 सितम्बर 2016
भाग 1 ]
कार्यालय , कलेक्टर, जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
भिण्ड, दिनांक 3 सितम्बर 2016
क्र. 02- अ-82-16-17- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
धारा 12 द्वारा
संपत्ति का विवरण
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
लगभग क्षेत्रफल
प्राधिकृत अधिकारी
तहसील नगर/ग्राम
जिला
रकबा
सर्वे नं.
(हेक्टर में)
(6)
(5)
(4)
(3)
(1) (2)
0.04
8/3014
भिण्ड रोन इन्दुरखी
0.05
17
कार्यपालन यंत्री , लो. नि. वि. सेतु निर्माण संभाग, ग्वालियर.
18
0.01
0.10
35/1 क
0.06
35/1 ख
गोरई- अड़ोखर मार्ग के कि.मी. 11/8-10 सिंध नदी पर स्थित उच्चस्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग के निर्माण हेतु.
0.01
35/2
0.02
35/3
0.04
42/1
0.18
42/2
0.08
63/5
0.16
63/6
0.02
63/7
0.06
63/8
0.02
64/2
0.13
57
0.17
58
0.19
59
0.01
60
योग .. 1.35
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , लहार के कार्यालय में देखा जा सकता है.
क्र. 03- अ- 82-16-17- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन [भाग 1 3702
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 सितम्बर 2016
की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
संपत्ति का विवरण
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
लगभग क्षेत्रफल
नगर/ग्राम
जिला तहसील
धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
रकबा
सर्वे नं.
(हेक्टर में)
(6)
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
1082
0.04
रोन
भिण्ड
बहादुरपुरा
0.04
1085
कार्यपालन यंत्री, लो. नि. वि. सेतु निर्माण संभाग , ग्वालियर.
0.07
1163
0.15
1165
बहादुरपुरा -अतरसूमा मार्ग में सिंध नदी पर स्थित उच्च स्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग के निर्माण हेतु.
1167/1918
0.06
1167
1168
0.11
1166
0.01
योग .. 0.48
( 2 ) भूमि का नक्शा( प्लान ) भू- अर्जन अधिकारी , एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , लहार के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, इलैया टी. राजा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला बालाघाट, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
बालाघाट, दिनांक 6 सितम्बर 2016
क्र. 7491 - भू-अर्जन-2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतएव भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.
अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा ब्राड गेज अमान परिवर्तन जो कि भारत सरकार की महत्त्वाकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है. भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत , भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है .
3703
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 सितम्बर 2016
भाग 1 ]
(3 ) इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
तहसील
जिला
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल ( हे.में )
भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
(4)
(3)
(1) (2)
मुरकुडा
किरनापुर
बालाघाट
भू- अर्जन अधिकारी तहसील बालाघाट, जिला बालाघाट.
प.ह.नं. - 17.
रा.नि.म.
बम्हनगांव से पानगांव शासकीय सोन नदी पुल सड़क निर्माण परिवर्तन निर्माण के लिए निजी भूमि का अधिग्रहण.
किरनापुर.
रकबा 1.034 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली सम्पत्तियां.
(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट dm [email protected] एवं म. प्र . शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट htt://www.mprevenue.nic.in पर भी देख सकता है .
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , कलेक्टर , भू- अर्जन शाखा बालाघाट के न्यायालय में किया जा सकता है .
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) तहसील बालाघाट , जिला बालाघाट ( मध्यप्रदेश ) के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग सिवनी के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर बालाघाट के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.
क्र. 7492 - भू- अर्जन-2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि -अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.
अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा ब्राड गेज अमान परिवर्तन जो कि भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है. भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत , भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है .
[भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 सितम्बर 2016
3704
(3 ) इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
जिला तहसील
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे. में )
भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(4)
(2)
(3)
(1)
गोगलई
बालाघाट
बालाघाट
(5) भू-अर्जन अधिकारी तहसील बालाघाट, जिला बालाघाट.
प.ह.नं. - 19
बायपास मार्ग गोगलई से नवेगांव सड़क निर्माण चौड़ीकरण के लिए निजी भूमि का अधिग्रहण.
रा.नि.म.
बालाघाट .
रकबा 1.666 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली सम्पत्तियां.
(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट dm [email protected] एवं म. प्र.शासन, राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट htt://www.mprevenue.nic.in पर भी देख सकता है .
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , कलेक्टर , भू- अर्जन शाखा, बालाघाट के न्यायालय में किया जा सकता है .
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , तहसील बालाघाट , जिला बालाघाट ( मध्यप्रदेश ) में भी किया जा सकता है .
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग सिवनी के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर बालाघाट के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, भरत यादव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
छिन्दवाड़ा, दिनांक 12 सितम्बर 2016
क्र. 7929 - भू-अर्जन- 2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि - अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में , भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.
3705 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 सितम्बर 2016
भाग 1 ]
(2 ) चूंकि, मध्यप्रदेश शासन , जल संसाधन विभाग , मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल के पत्र क्र. एफ 22-03-2016-17/ल . सि.- 31-997 भोपाल, दिनांक 17 अगस्त 2016 के अन्तर्गत लघु सिंचाई योजना के प्राक्कलन की प्रशासकीय स्वीकृति भू- अर्जन हेतु प्रदान की गई है तथा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनव्यर्वस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता, अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 7 की उपधारा 1 के संबंध में मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग , मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल के द्वारा जारी की गई अधिसूचना क्रमांक एफ-16-15- (4)-2014- सात- शा.-2 ए भोपाल दिनांक 29 सितम्बर 2014 मध्यप्रदेश के राजपत्र में प्रकाशन दिनांक 03 अक्टूबर 2014 के प्रावधान इस प्रकरण में लागू नहीं होते हैं. उपरोक्त प्रावधान परियोजना तथा मध्यम परियोजना के लिये बनाये गये हैं, उपरोक्त योजना लघु सिंचाई योजनाओं के अन्तर्गत स्वीकृत है.
अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन- पत्र प्रस्तुत किया गया है , जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.
(3 ) इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-
अनुसूची
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि का विवरण
नगर/ग्राम
तहसील
जिला
भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल ( हे. में)
(6)
(4)
(2)
(3)
(1)
पाण्डुर्णा ग्राम- सेन्दुरजना
छिन्दवाड़ा
भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5) भू- अर्जन अधिकारी तहसील- पाण्डुर्णा जिला छिन्दवाड़ा.
ब. न. -405,
प.ह.नं. - 21,
सेन्दुरजना जलाशय के बांध निर्माण हेतु लघु परियोजना सिंचाई के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण.
रकबा 14.580 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली सम्पत्तियां.
रा.नि.म.- नांदनवाडी,
तहसील-पाण्डुर्णा.
(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara . nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/पर भी देखा जा सकता है .
(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) निरीक्षण , कार्यालय , कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) , छिंदवाड़ा, जिला छिंदवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है .
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , तहसील - पाण्डुर्णा , जिला छिन्दवाड़ा ( म. प्र. ) के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , जल संसाधन उपसंभाग- पाण्डुर्णा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अन्दर भू- अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है .
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 सितम्बर 2016
3706
क्र. 7930- भू-अर्जन-2016. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि- अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.
(2 ) चूंकि, मध्यप्रदेश शासन , जल संसाधन विभाग , मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल के पत्र क्र.एफ 22-03-2016-17/ल. सि.- 31-997 भोपाल , दिनांक 17 अगस्त 2016 के अन्तर्गत लघु सिंचाई योजना के प्राक्कलन की प्रशासकीय स्वीकृति भू-अर्जन हेतु प्रदान की गई है तथा भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनव्यर्वस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 7 की उपधारा 1 के संबंध में मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग , मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के द्वारा जारी की गई अधिसूचना क्रमांक एफ-16-15- (4) -2014 -सात- शा .- 2 ए भोपाल दिनांक 29 सितम्बर 2014 मध्यप्रदेश के राजपत्र में प्रकाशन दिनांक 03 अक्टूबर 2014 के प्रावधान इस प्रकरण में लागू नहीं होते हैं. उपरोक्त प्रावधान परियोजना तथा मध्यम परियोजना के लिये बनाये गये हैं, उपरोक्त योजना लघु सिंचाई योजनाओं के अन्तर्गत स्वीकृत है.
अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन - पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.
(3 ) इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
नगर/ग्राम
जिला तहसील
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल ( हे.में ) (4)
(2) पाण्डुर्णा ग्राम - पेंडोनी,
(1) छिन्दवाड़ा
भू- अर्जन अधिकारी तहसील- पाण्डुर्णा जिला छिन्दवाड़ा.
ब. न. -243,
(6) पेंडोनी जलाशय के बांध निर्माण हेतु लघु परियोजना सिंचाई के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण.
रकबा 26.675 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली सम्पत्तियां .
(3) प.ह.नं. -43, रा.नि.म.- पाण्डुर्णा -2 , तहसील-पाण्डुर्णा.
(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara . nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है .
(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) निरीक्षण, कार्यालय , कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) छिंदवाड़ा जिला छिंदवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है .
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) तहसील- पाण्डुर्णा, जिला छिन्दवाड़ा ( म. प्र . ) के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
3707
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 सितम्बर 2016
भाग 1 ]
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , जल संसाधन उपसंभाग- पाण्डुर्णा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जे. के. जैन , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला सीधी , मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
सीधी, दिनांक 14 सितम्बर 2016
क्र. 3121 - भू- अर्जन-2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:-
भूमि का वर्णन
लगभग क्षेत्रफल
ग्राम
तहसील
जिला
(हे. में)
(3)
(4)
33.195
अमोहराडोल
(2) मझौली
(1) सीधी
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
बांध निर्माण हेतु.
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र -1 सीधी.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) उपखण्ड अधिकारी मझौली के कार्यालय में देखा जा सकता है.
क्र. 3124- भू- अर्जन -2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि- अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है: -
भूमि का वर्णन
ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(4) (2)
(3)
0.670
अमोहराडोल
मझौली
(1) सीधी
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
मुख्य नहर निर्माण हेतु.
संभाग क्र-1 सीधी. (5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) उपखण्ड अधिकारी मझौली के कार्यालय में देखा जा सकता है.
3708
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 सितम्बर 2016
क्र. 3126- भू-अर्जन-2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि- अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा , या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:-
भूमि का वर्णन
ग्राम
लगभग क्षेत्रफल जिला तहसील
(हे. में)
(4)
(3)
(2)
1.663 (1) सीधी मझौली
मड़वास
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन
का वर्णन
धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
मुख्य एवं माईनर नहर निर्माण हेतु.
संभाग क्र -1 सीधी. कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन
भूमि का नक्शा ( प्लान ) उपखण्ड अधिकारी मझौली के कार्यालय में देखा जा सकता है.
(2 )
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अभय वर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
रीवा , दिनांक 10 अगस्त 2016
पत्र क्र. 2025 - प्रशा. - भू-अर्जन-2016 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची में खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. चूंकि बहुती नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है : -
भूमि का वर्णन
ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(4) (2)
5.000
(3) खोमरहा
रामनगर
(1) सतना
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, पक्का बांध
संभाग देवलोंद,
बहुती नहर में आने वाली भूमि के लिए तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.
जिला शहडोल .
भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, के. पी. राही, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.
3709
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 सितम्बर 2016
भाग 1 ]
राजस्व विभाग
कार्यालय , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग रीवा , दिनांक 30 जुलाई 2016
क्र. 1965- प्रका.- भू-अर्जन-2016.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी / शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सतना
(ख) तहसील- रघुराज नगर
(ग) नगर/ ग्राम- साहा
(घ) क्षेत्रफल लगभग-0.556 हेक्टेयर.
अर्जित रकबा (हेक्ट. में)
आराजी क्रमांक
(2)
(1)
0.042
438
0.044
437
0.044
436
0.112
427
0.053
428
0.053
429
0.009
430
0.200
376
0.556
योग
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - मझगवां शाखा नहर फेज ( प्रथम ) नहर के अन्तर्गत आने वाले निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 1967- प्रका.- भू-अर्जन-2016 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत , इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी / शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-सतना
(ख ) तहसील- रघुराज नगर
(ग) नगर/ग्राम-निरंजनपुर
(घ) क्षेत्रफल लगभग- 1.749 हेक्टेयर.
अर्जित रकबा (हेक्ट. में )
आराजी क्रमांक
(2)
(1)
0.038
41
0.181
78
40
0.131
0.050
39
0.055
79
20
0.085
0.009
38
0.118
21
0.264
22
0.008
25
0.003
26
0.328
32
80
0.465
83
0.014
1.749
योग .
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - मझगवां शाखा नहर फेज ( प्रथम ) नहर के अन्तर्गत आने वाले निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 1969 - प्रका.- भू-अर्जन-2016 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 सितम्बर 2016
3710
अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत , इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी /शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-
सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत , इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है : -
अनुसूची
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सतना
(क) जिला- सतना
(ख ) तहसील- रघुराज नगर
(ख) तहसील- अमरपाटन
(ग) नगर/ग्राम- फुटौंधा
(ग) ग्राम- मगराज
(घ) क्षेत्रफल लगभग-4.506 हेक्टेयर.
(घ) क्षेत्रफल-3.474 हेक्टेयर.
अर्जित रकबा (हेक्ट. में)
अर्जित रकबा (हेक्ट. में)
खसरा नम्बर
(2) (2)
आराजी क्रमांक (1)
(1)
0.432
555/6/1/1
अ-निजी पट्टे की भूमि 0.087
0.013
323
0.003
322
0.147
555/14/1
325
0.045 0.157
555/14/2
0.001
326
0.359
555/1
0.296
320
0.280
556/4
0.197
319
0.329
556/12
0.150
321
0.151
556/5
0.035
318
1.650
558
0.124
317
0.021
563/3
0.122
361
556/3
316
0.144 556/11/ka
0.004
362
0.214
556/11 /kha
0.042
364
0.005
311
0.157
365
0.050
371
0.460
0.164
370
366
0.138 0.219
556/11 / ga 563/1 /ka 563/1 /kha 563/1 / ga 566
0.001
369
4.506
योग .
0.020
368
0.007
367
0.007
308
0.269
305
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - मझगवां शाखा नहर फेज ( प्रथम ) नहर के अन्तर्गत आने वाले निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.
0.020
306
302
0.186 (3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
0.014
297
301
0.146 रीवा, दिनांक 14 सितम्बर 2016
0.249
300
0.001
299
0.001
11
पत्र क्र. 2259- प्रका.- भू-अर्जन-2016. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि 3711
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 सितम्बर 2016
भाग 1 ]
(2)
(1)
0.024
7
8
0.469
0.204
9
3.308
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग
ब-म. प्र. शासन की भूमि
0.096
324/777
0.070
324
0.166
म. प्र. शासन की भूमि का योग..
अ+ब का योग . 3.474
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-" बहुती नहर के अन्तर्गत बेला वितरक में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
पत्र क्र. 2261 - प्रका.- भू-अर्जन-2016. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत , इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सतना
(ख) तहसील- अमरपाटन
(ग ) ग्राम- पोड़ी खुर्द
(घ) क्षेत्रफल-6.052 हेक्टेयर.
अर्जित रकबा
खसरा
नम्बर
(हेक्ट. में)
(2)
(1)
अ- निजी पट्टे की भूमि
0.035
352
0.570
351
0.198
346
0.159
343
0.053
347
0.125
342
0.004
340
0.028
341
(2)
(1)
0.066
333
0.068
331
0.063
330
0.073
329
0.051
325
0.133
324
0.017
323
0.288
322
0.013
321
0.320
425
0.029
426
0.079
427
0.031
288
0.193
287
0.013
429
0.039
286
0.037
285
0.096
284
0.204
280
0.117
279
0.144
233
0.070
249/662
0.098
248
234
0.009
0.031
237
0.114
236
0.331
235
0.026
240
0.154
184
0.130
182
0.113
178
0.001
173
0.035
179
0.182
174
0.020
175
156
0.041
157
0.072
0.045
155
0.136
158
0.194
129
0.219
126
127
0.017
122
0.569
5.853
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग 3712
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 सितम्बर 2016
(2)
(1)
ब-म. प्र. शासन की भूमि
0.031
290
0.017
183
0.002
172
0.042
177
0.032
176
0.075
123.
0.199
म. प्र. शासन की भूमि का योग ..
6.052
अब का योग ..
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-" बहुती नहर के अन्तर्गत बेला वितरक' में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जासकता है.
पत्र क्र. 2263 - प्रका.- भू-अर्जन-2016. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सतना
(ख ) तहसील- अमरपाटन
(ग ) ग्राम- विधुई कला
(घ) क्षेत्रफल-2.426 हेक्टेयर.
अर्जित रकबा (हेक्ट. में) (2)
खसरा नम्बर (1)
अ-निजी पट्टे की भूमि
0.094
243/375
0.007
240
0.610
243
0.103
298/355
0.094
298/354
0.016
342
0.089
298
(2)
(1)
0.028
297
0.293
292
0.038
291
0.012
284
0.205
285
0.060
286
0.019
289
0.252
313
0.189
314
0.007
270
0.083
315
0.028
317
0.001
316
318
0.113
0.020
267
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग 2.361
ब-म. प्र. शासन की भूमि
0.065
347
0.065
म. प्र. शासन की भूमि का योग ..
2.426
अब का योग ..
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-" बहुती नहर के अन्तर्गत बेला वितरक" में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 2265 - प्रका. - भू-अर्जन-2016. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील- गुढ़ 3713
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 सितम्बर 2016
भाग 1 ]
( ग) ग्राम-दादर-264
(घ) क्षेत्रफल-0.157 हेक्टेयर.
खसरा
अर्जित रकबा
नम्बर
(हेक्ट. में)
(2)
(1)
अ-निजी पट्टे की भूमि
0.044
808
0.029
805
661 0.084
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग 0.157
ब-म. प्र. शासन की भूमि
म. प्र . शासन की भूमि का योग . 0.000
0.157 अब का योग ..
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-" बहुती मुख्य नहर" में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
पत्र क्र. 2267- प्रका.- भू-अर्जन-2016. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत , इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील- गुढ़
(ग) ग्राम- धौरहरा -304
(घ) क्षेत्रफल-0.742 हेक्टेयर .
खसरा
अर्जित रकबा (हेक्ट. में) (2)
नम्बर (1)
अ-निजी पट्टे की भूमि
0.028
34
0.127
35
0.036
31
0.450
29 अ. निजी पट्टे की भूमि का योग 0.641
ब- म. प्र. शासन की भूमि
0.101
33
म. प्र . शासन की भूमि का योग 0.101 अब का योग .. 0.742
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-" बहुती मुख्य नहर " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 2269- प्रका. भू-अर्जन-2012 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत , इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील- गुढ़
(ग ) ग्राम- रेरूआ-558
(घ) क्षेत्रफल-0.049 हेक्टेयर.
खसरा
अर्जित रकबा
नम्बर
(हेक्ट. में)
(2)
(1)
अ-निजी पट्टे की भूमि
0.049
439/2
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . 0.049
ब- म. प्र. शासन की भूमि
म. प्र. शासन की भूमि का योग .. 0.000 अब का योग . 0.049
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-" बहुती मुख्य नहर " में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जासकता है .
पत्र क्र. 2271- प्रका.- भू-अर्जन- 2016.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 सितम्बर 2016
3714
सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत , इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- रीवा
(ख) तहसील- गुढ़
(ग ) ग्राम- बड़ागांव 411
(घ) क्षेत्रफल-6.341 हेक्टेयर.
अर्जित रकबा
खसरा
नम्बर
(हेक्ट. में)
(2)
(1)
अ- निजी पट्टे की भूमि
0.031
1077
0.058
1076
0.066
1080
0.026
1079
0.303
1084
0.084
1330
0.168
1324
0.001
1329
1327
0.058
0.056
1326
0.039
1325
0.033
1333
0.078
1347
0.018
1346
0.234
1350
0.001
1353
0.012
1387
0.025
1386
0.053
1385
0.045
1388
0.020
1389
0.020
1384
0.027
1390
0.026
1383
0.127
1415
0.031
1417
(2)
(1)
0.019
1414
0.006
1418
0.049
1413
0.063
1430
0.099
1431
0.134
1432
0.040
2121
0.016
2043
0.118
2040
0.004
1435
0.018
1437
0.109
1438
0.059
1451
0.001
1450
0.064
1452
0.001
1467
0.006
1453
0.152
1455
0.011
1456
0.005
1457
0.060
1458
0.005
1999
0.178
1319
0.003
1089
0.063
1318
0.026
1315
0.065
1316
0.072
1313
0.051
1308
0.032
1309
0.080
1302
0.106
1300
0.046
1295
0.076
1294
0.001
1292
0.069
1285
0.104
1286
0.009
1287
0.252
1543
0.061
1690
0.001
1691 3715
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 सितम्बर 2016
भाग 1 ]
(2) (1)
0.001 1688
0.022 1692
0.098 1693
0.039 1686
0.045 1685
0.017 1740
0.013 1739
0.034 1738
0.003 1737
1736
0.018
0.011 1714
0.144 1735
0.015 1734
0.075 1731
0.013 1732
0.013 1733
0.029 1730
0.002 1729
0.048 1728
0.011 1727
0.072 1721
0.066 1722
0.103 1723
0.070 1238
0.110 1239
1227
0.064
0.120 1219
0.089 1220
0.047 1215
0.001 1217
0.035 1210
0.076 1216
0.186 2297
0.005 2298
0.003 2296
0.011 2299
0.048 2268
0.263 2267
0.003 2260
0.039 2308
0.008 2259
(2)
(1)
0.002
2249
0.002
2248
0.007
2309
0.062
2247
0.001
2250
0.001
2251
0.001
2252
0.001
2253
0.001
2216
0.001
2217
0.001
2218
0.005
2246
0.037
2219
0.001
2220
0.028
2221
0.021
2005
0.012
2001
0.002
2010
0.014
2007
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग 6.244
ब-म. प्र. शासन की भूमि
0.012
1486
0.016
2045
2222
0.031
0.012
1544
0.022
1724
0.004
1899
0.097
म. प्र. शासन की भूमि का योग ..
6.341
अब का योग ...
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-" बहुती नहर के अन्तर्गत रतहरा वितरक के माइनर क्र, 8 , 9 एवं 10" में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु .
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
पत्र क्र. 2273 -प्रका.- भू-अर्जन-2016. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 सितम्बर 2016
3716
अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत , इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है : -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील- गुढ़
(ग) ग्राम- रीठी 554
(घ) क्षेत्रफल-4.825 हेक्टेयर.
खसरा
अर्जित रकबा (हेक्ट. में)
नम्बर
(2)
(1)
अ-निजी पट्टे की भूमि
0.100
513
0.044
512
0.062
514
0.095
524
0.023
523
0.089
625
0.023
632
0.065
631
0.334
644
0.013
645
0.103
646
0.081
1079
0.007
1080
0.062
1094
0.013
1093
0.003
1095
0.026
1096
0.002
1103
0.021
1097
0.009
1098
0.021
1102
0.004
1099
0.022
1101
0.024
1100
0.019
1121
0.020
1299
0.025
1300
0.046
1304
(2)
(1)
0.011
1305
0.002
1308
0.047
1309
0.002
1306
0.006
1310
0.026
1311
0.011
1323
0.022
1322
0.006
1321
0.016
1317
0.064
1320
0.013
1319
0.060
1318
0.021
1280
0.007
1279
0.030
1278
0.149
643
0.001
641
0.006
640
0.023
636
0.073
638
0.033
637
0.023
655
0.107
656
0.082
658
0.031
690
0.054
689
0.078
692
0.007
688
0.074
699
0.080
700
0.023
701
0.073
716
0.053
702
0.066
709
0.049
853
0.141
851
0.012
850
0.108
859
0.023
882
860
0.014 3717
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 सितम्बर 2016
भाग 1 ]
(2) (1)
0.029 861
0.006 881
0.003 844
0.088 880
0.008 879
0.051 862
0.014 863
0.121 835
0.029 816
0.006 815
0.027 817
0.069 818
0.026 819
0.011 830
0.010 829
0.055 828
0.019 826
0.020 825
0.046 831
0.002 515
0.023 628
0.065 647
0.076 1005
0.025 1006
0.011 1007
0.020 1008
0.009 1004
0.130 1018
0.121 1017
0.100 1016
0.022 1020
0.017 1023
0.019 1024
0.052 1025
0.009 1026
0.004 1050
0.079 1047
0.029 1046
0.088 1077
0.005 1081
0.005 1082
(2)
(1)
0.022
626
4.654
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग .
ब-म. प्र. शासन की भूमि
0.012
613
0.022
614
0.018
615
0.050
708
0.034
712
0.030
852
0.005
858
0.171
म. प्र. शासन की भूमि का योग ..
4.825
अब का योग ..
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-" बहुती नहर के अन्तर्गत रतहरा वितरक के माइनर क्र, 13 " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 2275 - प्रका. - भू-अर्जन-2016. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत , इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- रीवा
(ख) तहसील- गुढ़
(ग ) ग्राम- जोकिहा 211
(घ) क्षेत्रफल-0.946 हेक्टेयर.
अर्जित रकबा
खसरा
नम्बर
(हेक्ट. में)
(2)
(1)
अ- निजी पट्टे की भूमि
0.097
469
0.163
476
0.010
477
0.241
455 3718
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 सितम्बर 2016
(2)
(1)
0.006
454
453
0.197
0.012
497
0.049
498
501
0.044.
0.005
502
0.047
440
0.042
439
0.009
438
0.922
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग
ब-म. प्र. शासन की भूमि
0.024
468
म. प्र. शासन की भूमि का योग . 0.024
अब का योग .. 0.946
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-" बहुती नहर के अन्तर्गत रतहरा वितरक के माइनर क्र. 11 " में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 2277- प्रका.- भू-अर्जन-2016. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत , इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- रीवा
(ख) तहसील- गुढ
(ग) ग्राम- रकरिया 542
(घ) क्षेत्रफल-4.717 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
अर्जित रकबा (हेक्ट. में)
(2)
(1)
अ- निजी पट्टे की भूमि
0.188
188
0.082
189
0.006
200
0.087
199
0.058
205
0.028
203
0.016
174
0.022
173
0.025
172
24
0.041
0.009
171
0.118
150
0.002
157
0.013
158
0.114
159
0.005
143
0.091
142
0.011
141
0.093
139
0.044
138
0.008
137
0.042
288
0.007
287
0.06
290
0.209
303
0.002
304
0.01
302
0.01
301
0.015
312
0.058
311
0.007
285
0.007
310
314
0,.115
0.001
453
0.008
452
0.123
451 3719
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 सितम्बर 2016
भाग 1 ]
(2) (1)
0.015 450
0.096 321
0.016 361
323
0.047
0.29 346
0.02 350
0.012 349
348
0.05
0.043 347
0.028 370
0.12 376
0.013 371
0.01 375
374
0.176
0.156 389
0.041 385
0.127 388
0.001 378
0.155 176
0.005 178
0.009 177
0.054 449
0.005 456
0.078 448
0.033 433
0.047 432
0.053 431
0.029 429
403
0.062
0.011 410
0.033 404
0.03 408
0.103 407
0.046 406
782
0.073
0.033 783
0.007 779
0.006 784
(2)
(1)
0.047
778
777
0.038
0.003
776
0.072
651
0.002
650
0.029
654
0.029
655
0.007
656
0.07
657
0.007
658
0.076
671
0.132
673
0.107
751
0.037
675
750
0.002
0.061
746
0.015
747
0.009
748
0.017
863
4.628
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग
ब-म. प्र. शासन की भूमि
866
0.012
0.014
674
0.018
649
400
0.017
0.028
170
म. प्र. शासन की भूमि का योग 0.089
अब का योग
4.717
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-" बहुती नहर के अन्तर्गत रतहरा वितरक के माइनर क्र. 10 " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
पत्र क्र. 2279- प्रका. - भू-अर्जन-2016. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 सितम्बर 2016
3720
( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है : -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील- गुढ़
(ग) ग्राम- खजुहा 119
(घ) क्षेत्रफल-8.667 हेक्टेयर.
खसरा
अर्जित रकबा
नम्बर
(हेक्ट. में)
(1)
(2)
अ-निजी पट्टे की भूमि
0.038
2478
0.035
2481
0.047
2479
0.138
2484
0.001
2483
0.144
2485
0.036
2486
0.057
2487
0.025
2505
0.004
2497
2503
0.049
0.099
2498
0.093
2500
0.008
2496
0.154
2495
0.019
2574
0.019
2573
0.156
2575
0.013
2568
0.072
2567
0.070
2566
0.014
2903
0.052
2898
0.063
2899
0.062
2913
(2)
(1)
0.003
2917
0.066
2916
0.052
2920
0.005
2932
0.070
2941
0.042
2936
0.049
2935
0.087
1036
0.037
1058
0.041
1060
0.007
1059
0.102
1063
0.020
1064
0.041
1067
0.053
1066
0.046
1069
0.048
1070
0.041
1071
0.052
1072
0.180
1105
0.013
1107
0.020
1146
0.086
1151
0.133
1152
0.128
818
0.080
817
0.004
782
0.060
778
0.018
779
0.048
654
0.004
749
0.005
780
0.006
773
774
0.003
770
0.124
0.003
771
0.024
750
0.001
769
0.038
752
0.126
751
0.043
753 3721
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 सितम्बर 2016
भाग 1 ]
(2) (1)
0.026 655
656
0.003
0.039 597
0.014 658
0.001 657
0.033 591
0.005 587
0.080 586
0.003 585
0.004 660
0.020 659
0.046 580
0.009 578
0.150 577
0.021 575
0.048 573
0.036 572
0.061 571
0.043 567
0.032 562
0.058 564
0.059 565
0.030 543
0.019 542
0.052 1384/3024
0.071 1384
0.005 1382
0.072 1383
0.027 1381
0.019 1379
0.060 1369
0.002 1378
0.123 1375
0.088 1376
0.078 1492
0.069 1491
0.049 1490
0.012 1486
0.185 1487
0.013 1485
1499
0.113
(2)
(1)
0.018
1483
0.082
1481
0.092
1150
0.055
1155
0.093
1157
0.063
1160
0.077
1170
0.072
1169
0.038
1176
0.050
1177
0.048
1191
0.078
1190
0.034
1209
0.028
1188
0.048
1211
0.022
1218
0.040
1217
0.038
1220
0.031
1249
0.072
1246
0.089
1244
0.005
1245
0.101
1243
0.093
1239
0.075
1653
1652
0.112
0.046
1649
0.048
1648
0.080
1657
0.036
1661
0.050
1662
0.055
1663
0.056
1639
0.032
1637
0.013
1636
1674
0.072
1678
0.034
0.007
1679
0.122
1680
0.074
1683
0.005
1684 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 सितम्बर 2016
3722
(2)
(1)
0.069
1687
0.076
1689
0.007
1696
0.001
1697
1717
0.118
0.016
1153
0.017
1156
0.037
1482
0.003
2918
0.020
1108
0.014
1109
0.001
1110
0.079
1133
0.095
1134
0.049
1136
0.079
1145
0.087
1144
0.001
754
0.013
592
0.004
576
0.014
1498
0.122
1500
0.015
1501
0.014
1502
0.005
570
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग 8.595
ब-म. प्र. शासन की भूमि
0.033
2517
0.003
2934
0.020
1224
0.016
1016
म. प्र. शासन की भूमि का योग .. 0.072
अ+ब का योग 8.667
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-" बहुती नहर के अन्तर्गत रतहरा वितरक के माइनर क्र. 10 एवं 11 " में आने वाली निजी शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 2281- प्रका. - भू-अर्जन-2016. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत , इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- रीवा
(ख) तहसील- गुढ
(ग) ग्राम- महसांव 501
(घ) क्षेत्रफल-5.718 हेक्टेयर .
खसरा
अर्जित रकबा
(हेक्ट. में)
नम्बर
(2)
(1)
अ- निजी पट्टे की भूमि
0.072
197
0.008
195
0.056
187
0.157
153
0.262
158
0.027
160
0.179
161
0.186
169
0.198
167
0.233
444
0.009
443
0.122
442
0.014
440
0.187
432
0.070
433
0.123
434
0.060
423
0.046
425
0.050
421
0.026
420 3723
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 सितम्बर 2016
भाग 1 ]
(2) (1)
0.221 413
0.068 412
0.017 411
0.059 410
0.165 645
0.022 644
0.093 702
701
0.014
0.076 700
0.004 699
0.080 696
0.011 697
0.075 695
0.035 687
688
0.042.
0.059 686
0.022 1181
0.071 1182
0.076 1180
0.038 1177
0.002 1175
0.035 1174
0.014 1157
0.003 1268
0.118 1149
0.128 1143
0.098 1255
0.001 1256
0.126 1257
0.002 1266
0.039 1267
0.109 1269
0.017 1105
0.079 1106
0.030 1101
0.028 1100 .
0.090 1099
0.023 1097
0.031 1098
0.034 1004
0.017 1001
(2)
(1)
1002
0.183
1007
0.059
0.006
1008
0.096
1040
0.005
1041
0.076
1042
0.085
1043
0.004
2414
0.004
2415
0.006
2416
0.006
2417
0.006
2418
0.007
2419
0.020
2420
0.011
2421
0.020
2422
0.014
2423
0.012
2424
0.013
2425
0.013
2426
0.016
2427
0.014
2428
2429
0.017
0.016
2430
0.010
2431
0.011
2432
0.010
2433
0.009
2434
0.013
2435
0.004
2436
0.003
2437
0.002
2438
0.004
3336
0.014
3337
0.032
3338
0.028
3339
0.020
3340
0.016
3341
0.003
3342
0.024
1163
0.010
1164 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 सितम्बर 2016
3724
(2)
(1)
0.006
1165
0.088
1159
0.001
1158
720
0.013
0.004
1154
0.141
1153
0.035
1152
0.051
1150
0.002
1173
0.002
1166
0.003
1045
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग 5.625
ब-म. प्र. शासन की भूमि
0.028
103
0.019
294
0.032
295
0.014
1194
0.093
म. प्र. शासन की भूमि का योग ..
5.718
अ+ब का योग .
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-" बहुती नहर के अन्तर्गत रतहरा वितरक के माइनर क्र. 11 एवं 12" में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 2283- प्रका. - भू-अर्जन-2016. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख ) तहसील-मनगवां
( ग) ग्राम- नौवा 275
(घ) क्षेत्रफल-0.704 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
अर्जित रकबा (हेक्ट. में)
(2)
(1)
अ-निजी पट्टे की भूमि
0.068
240
0.064
241
0.062
243
0.090
242
0.008
235
0.066
223
0.026
222
221
0.032
0.004
220
0.130
249/194
194
0,084
0.008
193
0.062
104
0.704
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग
ब-म. प्र. शासन की भूमि
म. प्र . शासन की भूमि का योग .. 0.000
अब का योग .. 0.704
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-" बहुती नहर के अन्तर्गत चंदेह माइनर क्र. 12 के ब्रान्च माइनर एवं ब्रान्च सबमाइनर " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 2285 - प्रका.- भू-अर्जन-2016. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- रीवा
(ख) तहसील- मनगवां
(ग) ग्राम-अतरैला 17 भाग 1 ]
3725
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 सितम्बर 2016
(घ) क्षेत्रफल-1.004 हेक्टेयर.
खसरा
नम्बर
अर्जित रकबा (हेक्ट. में) (1)
(2)
अ-निजी पट्टे की भूमि 10
0.108
0.006 9
0.026 7
0.067 5
0.012 2
17
0.055
0.005 18
1
0.009
0.008 11
34
0.010 33
0.015
0.056 44
0.001 32
0.012 31
0.063 30
0.003 29
0.020 139
127
0.021
0.003 126
151
0.023
0.029 150
0.002 149
0.016 152
0.033 147
159
0.019
0.001 166
0.006 167
0.030 170
0.005 235
237
0.090
0.042 236
0.005 233
0.050 243
0.006 232
0.001 244
245
0.015 (1)
(2)
0.017
246
0.027
262
247
0.001
0.020
248
0.014
249
250
0.016
0.028
251
0.007
16
0.001
140
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग 1.004
ब-म. प्र. शासन की भूमि
म. प्र. शासन की भूमि का योग .. 0.000
अब का योग .. 1.004
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-" बहुती नहर के अन्तर्गत चंदेह माइनर क्र. 12 के ब्रान्च माइनर " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 2287 - प्रका.- भू-अर्जन-2016. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील- मनगवां
(ग ) ग्राम- पथरहा 357
(घ) क्षेत्रफल-8.088 हेक्टेयर.
खसरा
अर्जित रकबा
(हेक्ट. में)
नम्बर (1)
(2)
अ-निजी पट्टे की भूमि
1614
0.004
0.012
1604 3726
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 सितम्बर 2016
(2) (1)
0.316 1601
1600
0.016
0.240 1599
1590
0.019
0.007 1585
0.004 1589
0.329 1584
0.001 1586
1583
0.259
0.020 1580
1395
0.011 1396
0.360 1397
0.019
0.016 1398
0.027 1412
0.403 1411
0.030 1409
1410
0.084
0.112 1406
1436
0.001
0.125 1437
0.091 1440
0.085 1442
1444
0.080 1448
0.126 1447
0.106
0.027 1454
1455
0.022 1204
0.032 1203
0.019
0.029 1205
0.032 1206
1207
0.043
0.045 1196
0.121 1195
0.108 1188
1177
0.107
0.025 1178
1173
0.116 1167
0.026 (1)
(2)
1168
0.108
0.110
1169
1165
0.008
0.011
1164
0.009
1159
0.006
1587
1588
0.101
1608
0.005
1390
0.043
0.008
1389
0.070
1388
1387
0.014
0.007
1386
0.051
1385
1384
0.011
1383
0.085
0.156
1382
0.006
1377
1378
0.017
0.011
1218
1219
0.054
1227
0.024
0.052
1228
1230
0.039
1241
0.006
1240
0.045
1238
0.006
1237
0.001
1236
0.048
1270
0.046
1269
0.002
1267
0.063
1268
0.005
1405
0.009
1502
0.125
1500
0.117
1513
0.025
1514
0.057
1515
0.005
0.014
1516 3727
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 सितम्बर 2016
भाग 1 ]
(2) (1)
1518
0.062
0.002 1521
0.027 1520
0.038 1089
0.016 1090
0.009 1091
0.003 1092
0.019 1093
0.018 1094
0.041 751
0.050 752
0.021 753
0.009 731
0.089 754
0.042 1027
0.019 1025
0.018 1024
0.085 1020
0.075 1019
0.056 777
0.028 778
0.033 791
0.081 789
792
0.008
0.122 988
0.032 986
0.032 987
0.001 985
0.054 1166
0.121 1139
0.001 1138
0.011 632
0.012 631
0.050 633
0.006 634
0.042 638
0.039 320
0.001 637
0.022 321
0.025 324
0.026 323
(2)
(1)
0.033
312
0.020
311
0.040
310
0.035
308
0.017
307
304
0.010
0.033
303
0.004
302
0.018
294
0.018
295
0.012
293
0.002
290
0.019
291
0.102
275
0.005
274
0.082
273
0.005
272
158
0.065
0.061
161
0.017
162
0.013
163
0.039
168
0.023
169
0.006
185
0.068
184
0.011
186
0.025
189
0.017
188
0.038
215
0.002
218
216
0.065
526
0.047
0.125
523
0.067
522
0.008
498
0.092
503
0.084
502
8.009
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग
ब-म. प्र. शासन की भूमि
0.014
1170
0.007
1171 3728
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 सितम्बर 2016
(2)
(1)
1622/1501
0.052
0.006
327
0.079
म. प्र . शासन की भूमि का योग ..
8.088
अब का योग ..
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-" बहुती नहर के अन्तर्गत चंदेह माइनर क्र. 12 के ब्रान्च माइनर " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 2289 - प्रका. - भू-अर्जन-2016. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमिअर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत , इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है : -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- रीवा
(ख) तहसील- मनगवां
(ग ) ग्राम- कछिगवां 79
(घ) क्षेत्रफल-0.700 हेक्टेयर.
अर्जित रकबा (हेक्ट. में)
(2)
खसरा नम्बर (1)
अ- निजी पट्टे की भूमि
73
0.112
75
0.005
0.014
97
0.023
94
96
0.022
0.007
95
103
0.001
113
0.094
0.033
115
0.021
123
0.022
124
0.005
125
(2)
(1)
0.032
119
0.017
120
0.003
121
0.010
106
0.034
111
0.054
109
0.001
133
135
0.025
137
0.039
0.016
140
0.016
139
143
0.010
0.025
144
0.015
150
0.005
151
0.023
152
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग 0.684 ब- म. प्र. शासन की भूमि 122 0.016
म. प्र. शासन की भूमि का योग .. 0.016 अ+ब का योग 0.700
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-" बहुती नहर के अन्तर्गत चंदेह माइनर क्र. 12 के ब्रान्च माइनर " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
पत्र क्र. 2291 - प्रका.- भू-अर्जन-2016. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है : -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील- मनगवां 3729
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 सितम्बर 2016
भाग 1 ]
(ग ) ग्राम-ढ़ाढ़र 219
(घ) क्षेत्रफल-2.118 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
अर्जित रकबा (हेक्ट. में)
(2)
(1)
अ- निजी पट्टे की भूमि
0.020
130
133
0.518
0.001
131
0.189
98
0.010
97
88
0.228
85
0.267
0.010
84
83
0.065
0.056
82
0.004
80
0.072
81
0.113
79
0.304
73
0.010
78
77
0.004
0.237
75
0.010
76
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग 2.118
ब- म. प्र. शासन की भूमि
0.000
म. प्र. शासन की भूमि का योग .
2.118
अब का योग ..
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-" बहुती नहर के अन्तर्गत डगडगपुर वितरक " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 2293 - प्रका. - भू-अर्जन-2016. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत , इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- रीवा
(ख) तहसील- मनगवां
(ग ) ग्राम- रघुराजगढ़ -574
(घ) क्षेत्रफल-0.205 हेक्टेयर.
खसरा
नम्बर
अर्जित रकबा (हेक्ट. में)
(2)
(1)
अ-निजी पट्टे की भूमि
0.205
692
0.205
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग
ब-म. प्र. शासन की भूमि
0.000
म. प्र. शासन की भूमि का योग ..
अब का योग .. 0.205
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-" बहुती मुख्य नहर " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 2295- प्रका.- भू-अर्जन-2016. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत , इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है : -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील- रायपुर कर्चुलियान
(ग ) ग्राम- तमहा 256
(घ) क्षेत्रफल-2.459 हेक्टेयर.
अर्जित रकबा (हेक्ट. में)
(2)
खसरा नम्बर (1)
अ- निजी पट्टे की भूमि
0.002
88
89
0.019 3730
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 सितम्बर 2016
(2)
(1)
0.524
86
90
0.048
0.130
191
190
0.010
109
0.361
0.038
172
171
0.001
0.100
110
0.013
111
112
0.202
113
0.051
115
0.286
0.034
119
120
0.002
118
0.019
123
0.156
124
0.016
169
0.001
0.246
49
0.025
48
47
0.126
0.001
126
0.020
127
241/118
0.028
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग 2.459
ब-म. प्र. शासन की भूमि
म. प्र. शासन की भूमि का योग .. 0.000
अब का योग .. 2.459
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-" बहुती नहर के अन्तर्गत चंदेह माइनर क्र. 6 " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 2297- प्रका.- भू-अर्जन-2016. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- रीवा
(ख) तहसील- रायपुर कर्चुलियान
(ग) ग्राम- बक्छेरा 405
(घ) क्षेत्रफल-2.918 हेक्टेयर.
खसरा
अर्जित रकबा
नम्बर
(हेक्ट. में)
(1)
(2)
अ-निजी पट्टे की भूमि
44
0.038
0.001
46
45
0.232
64
0.198
61
0.006
55
0.006
65
0.009
73
0.083
184
0.054
0.038
183
76
0.019
77
0.066
0.022
178
175
0.045
176
0.033
177
0.001
201
0.159
0.004
294
292
0.032
293
0.042
296
0.007
297
0.010
290
0.132
299
0.002
289
0.004
284
0.106
286
0.029
285
0.018
574
0.026
575
0.144
700
0.101
703
0.023 3731
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 सितम्बर 2016
भाग 1 ]
(2) (1)
0.006 699
0.051 706
0.004 697
0.056 695
0.015 736
0.035 762
764
0.015
0.092 763
0.072 770
0.010 1593/717
771
0.008
0.057 772
0.018 769
0.050 675
0.018 677
0.042 676
0.133 670
0.055 669
0.001 650
0.100 668
0.021 659
0.027 1592/660
0.015 631
0.115 630
0.001 81
0.015 174
0.028 173
0.001 694
0.010 765
0.003 766
0.004 667
0.053 661
0.002 629
0.003 767
0.001 56
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . 2.827
ब-म. प्र. शासन की भूमि
0.001 47
0.050 57
0.026 696
773
0.014
0.091 म. प्र . शासन की भूमि का योग ..
अ+ब का योग 2.918 (2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-" बहुती नहर के अन्तर्गत अमिलकी वितरक के माइनर क्र. 18 एवं 19 " में आने वाली निजी /शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 2299- प्रका. - भू-अर्जन-2016. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- रीवा
(ख ) तहसील- रायपुर कर्चुलियान
(ग ) ग्राम- पहाड़िया 365
(घ) क्षेत्रफल-2.359 हेक्टेयर.
अर्जित रकबा (हेक्ट. में) (2)
खसरा नम्बर (1)
अ-निजी पट्टे की भूमि
0.012
84
0.123
83
0.058
80
0.061
78
77
0.089
1105
0.001
0.009
1106
0.073
1107
0.068
1108
0.011
114
115
0.080
0.072
108
0.016
109
0.016
104
0.052
103
0.046
1061
0.054
1062
1060
0.022
0.001
1066 3732
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 सितम्बर 2016
(1)
(2) 1067
0.039 1068
0.015
0.009 1069
1071
0.105 1072
0.013
0.037 1078
0.013 1079
1077
0.001
0.030 1161
1162
0.074 1166
0.039 1167
0.058 1168
0.033
0.066 1197
1169
0.003 1171
0.181
0.002 1172
51
0.064 52
0.024 53
0.019
0.022 54
55
0.096
0.042 56
65
0.046 60
0.001 64
0.010 61
0.061 62
0.016 72
0.001 120
0.059
0.016 121
0.037 119
118
0.023 1063
0.001 1056
0.028
0.034 110
111
0.049
0.011 93
0.071 94
0.001 96
0.026 95
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग 2.340
[भाग 1 ब-म. प्र. शासन की भूमि
1158
0.013
1176
0.006
0.019
म. प्र . शासन की भूमि का योग
अ+ब का योग .. 2.359
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-" बहुती नहर के अन्तर्गत अमिलकी वितरक के माइनर क्र. 19 " में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
पत्र क्र. 2301-प्रका.- भू-अर्जन-2016. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत , इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील- रायपुर कर्चुलियान
( ग) ग्राम- खरहरी 125
(घ) क्षेत्रफल-2.684 हेक्टेयर.
खसरा
नम्बर (1)
अर्जित रकबा (हेक्ट. में) (2)
अ-निजी पट्टे की भूमि
634
0.155
633
0.043
621
0.026
622
0.054
632
0.049
631
0.035
635
0.055
623
0.041
627
0.001
626
0.072
625
0.028
592
0.001
593
0.136
0.001
587 3733
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 सितम्बर 2016
भाग 1 ]
(1)
(2)
0.157 595
0.001 594
0.024 583
580
0.020
0.009 582
0.007 581
577
0.036 576
0.047 541
0.035 539
0.075
0.042 537
536
0.056 513
0.005
0.008 511
0.088 514
0.001 510
0.010 509
0.015 402
403
0.098
0.038 404
0.078 478
476
0.072
0.043 452
0.008 474
0.042 453
461
0.098
0.009 460
462
0.003
0.119 463
248
0.019 247
0.132
0.052 246
512
0.094
0.011 475
538
0.039
0.087 547
0.133 550
0.154 556
0.006 483
2.668 अ. निजी पट्टे की भूमि का योग
ब- म. प्र. शासन की भूमि
0.004
543
0.012
551
0.016
म. प्र. शासन की भूमि का योग ..
अ+ब का योग . 2.684
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-" बहुती नहर के अन्तर्गत अमिलकी वितरक के माइनर क्र. 18 " में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 2303 - प्रका.- भू-अर्जन-2016. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत , इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख ) तहसील- रायपुर कर्चुलियान
(ग) ग्राम- अमिलिया 16
(घ) क्षेत्रफल-2.538 हेक्टेयर.
अर्जित रकबा (हेक्ट. में) (2)
खसरा नम्बर (1)
अ-निजी पट्टे की भूमि
0.180
913
820
0.083
818
0.059
0.033
824
825
0.102
847
0.126
848
0.029
0.063
902
0.027
901
900
0.096
0.119
898
0.091
868
0.018
896 3734
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 सितम्बर 2016
(2) (1)
0.005 891
0.071 895
873
0.043 874
0.103
0.006 875
759
0.085 757
0.123 745
0.143 733
0.124
0.015 748
731
0.070 730
0.042
0.040 728
727
0.066 476
0.032 9
0.044
0.016 14
0.021 108
107
0.011 106
0.010 37
0.009 38
0.012
0.024 93
91
0.014
0.013 92
0.006 147
0.005 148
149
0.008
0.022 89
151
0.033
0.004 85
152
0.011
0.003 826
867
0.072
0.004 756
10
0.004
0.005 13
16
0.001
0.016 15
0.008 18
39
0.021 40
0.002 54
0.007
0.001 90
(2)
(1)
0.002
153
0.003
719
720
0.013
0.005
718
666
0.017
0.007
717
709
0.015
0.011
670
0.012
708
711
0.020
707
0.013
822
0.001
0.004
119 .
0.005
821
150
0.002
0.001
216
0.003
199
0.003
155
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग 2.538
ब- म. प्र. शासन की भूमि
म. प्र. शासन की भूमि का योग .. 0.000 अब का योग . 2.538
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-" बहुती नहर के अन्तर्गत अमिलकी वितरक के माइनर क्र. 18 " में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
पत्र क्र. 2305-प्रका.- भू-अर्जन-2016. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत , इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील- हुजूर 3735
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 सितम्बर 2016
भाग 1 ]
(ग) ग्राम-टीकर -227
(घ) क्षेत्रफल-0.822 हेक्टेयर.
खसरा
नम्बर
अर्जित रकबा (हेक्ट. में)
(2)
(1)
अ-निजी पट्टे की भूमि
0.822
3906/2230
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग 0.822
ब-म. प्र. शासन की भूमि
म. प्र. शासन की भूमि का योग .. 0.000
अब का योग .. 0.822
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-" बहुती मुख्य नहर" में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 2307- प्रका. - भू-अर्जन-2016. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत , इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- रीवा
(ख) तहसील- रायपुर कर्चुलियान
(ग) ग्राम- परसा-348
(घ) क्षेत्रफल-0.216 हेक्टेयर.
खसरा
अर्जित रकबा
नम्बर
(हेक्ट. में)
(1)
(2)
अ- निजी पट्टे की भूमि
0.029
115
0.001
116
0.026
114
144
0.001
111
0.002
0.047
145
(2)
(1)
0.008
95
154
0.001
155
0.001
156
0.001
157
0.009
151
0.001
158
0.002
276
0.085
275
0.002
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग .. 0.216
ब-म. प्र. शासन की भूमि
म. प्र. शासन की भूमि का योग 0.000 0.216 अब का योग ..
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-" बहुती नहर के अन्तर्गत अमिलकी वितरक के माइनर क्र. 4 " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 2309- प्रका.- भू-अर्जन-2016. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत , इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील- हुजूर
(ग) ग्राम- गड़रिया -154
(घ ) क्षेत्रफल-0.781 हेक्टेयर .
अर्जित रकबा
(हेक्ट. में) (2)
खसरा नम्बर (1)
अ-निजी पट्टे की भूमि
315
0.056
316
0.009
311
0.385 3736
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 सितम्बर 2016
(1)
(2)
0.007
353
354
0.011
350
0.042
0.009
379
380
0.019
397
0.010
381
0.012
393
0.006
382
0.003
0.026
391
392
0.004
386
0.005
0.005
387
388
0.008
0.014
389
0.002
390
405
0.020
406
0.014
407
0.007
408
0.006
0.005
411
412
0.015
410
0.003
0.013
438
413
0.005
414
0.011
0.002
432
431
0.005
0.006
423
0.020
418
419
0.013
0.003
417
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग 0.781
ब- म. प्र. शासन की भूमि
म. प्र. शासन की भूमि का योग .. 0.000 अ+ब का योग 0.0.781
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-" बहुती नहर के अन्तर्गत रतहरा वितरक के माइनर क्र. 17 " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू- अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 2311 - प्रका. - भू-अर्जन-2016. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- रीवा
(ख) तहसील- हुजूर
(ग) ग्राम- सगरा 579
(घ) क्षेत्रफल-6.287 हेक्टेयर.
खसरा
अर्जित रकबा
नम्बर
(हेक्ट. में)
(2)
(1)
अ- निजी पट्टे की भूमि
0.202
624
0.048
623
622
0.119
0.041
619
620
0.054
0.226
617
0.005
616
615
0.122
668
0.156
667
0.054
665
0.142
0.143
661
660
0.087
662
0.047
654
0.157
0.012
651
0.111
653
866
0.117
868
0.009
869
0.216
0.027
910
909
0.068
912
0.150
907
0.004
0.040
913
0.078
2181 भाग 1 ]
3737
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 सितम्बर 2016
(2) (1)
2184
0.026
0.032 2185
2186
0.088 2170
0.104 2187
0.048 2169
0.049
0.077 2246
2245
0.101 2240
0.001
0.126 2480/2222
2227
0.202 2420
0.077 2421
0.063
0.050 2428
0.019 2453
2455
0.022
0.023 2458
0.059 2459
2460
0.047 2461
0.005 2462
0.128 918
0.038 919
0.039 921
0.022
0.066 922
0.014 917
0.046 937
0.159 938
0.040 2156
2153
0.041 2165
0.023 2164
0.066
0.004 2163
0.078 2151
0.103 2150
2149
0.055
0.001 2148
2127
0.010
0.040 2126
0.007 2123
0.020 2125
0.013 2261
0.053 2257
2260
0.004
(2)
(1)
2259
0.003
2369
0.054
0.025
2279
2280
0.001
0.007
2363
0.012
2360
2364
0.001
0.005
2362
2361
0.014
0.048
2359
0.005
2358
2341
0.009
595
0.157
0.001
594
593
0.002
0.019
592
589
0.008
588
0.001
590
0.011
584
0.011
0.050
591
583
0.009
0.028
570
599
0.015
568
0.004
567
0.020
0.015
600
566
0.020
672
0.037
565
0.021
698
0.021
697
0.010
696
0.015
693
0.015
695
0.001
0.004
694
0.012
691
690
0.009
687
0.001
686
0.005
0.004
692
0.005
685
0.007
683
0.025
684 3738
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 सितम्बर 2016
(2)
(1)
682
0.013
681
0.027
705
0.060
704
0.001
706
0.012
0.003
845
844
0.012
0.028
846
847
0.019
848
0.033
0.040
859
969
0.001
2188
0.020
0.002
2424
0.006
843
0.016
2235
2256
0.025
0.003
2255
0.027
2254
2258
0.055
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग 5.874
ब-म. प्र. शासन की भूमि
0.087
640
0.240
2241
2429
0.041
0.045
596
म. प्र. शासन की भूमि का योग . 0.413
अब का योग .. 6.287
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-" बहुती नहर के अन्तर्गत अमिलकी वितरक के माइनर क्र. 19 " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 2313 -प्रका.- भू-अर्जन-2016. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत , इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णनं-
(क) जिला-रीवा
(ख ) तहसील- हुजूर
(ग) ग्राम- नवागॉव 314
(घ) क्षेत्रफल-2.460 हेक्टेयर.
खसरा
अर्जित रकबा
नम्बर
(हेक्ट. में)
(2)
(1)
अ-निजी पट्टे की भूमि
791
0.139
794
0.019
798
0.114
797
0.002
0.092
801
0.074
803
804
0.011
726
0.226
0.093
725
802
0.055
0.038
796
727
0.107
0.065
729
730
0.038
0.156
712
709
0.055
710
0.001
0.073
711
714
0.021
715
0.037
716
0.018
615
0.064
614
0.107
0.005
611
0.064
613
597
0.068
598
0.097 भाग 1 ]
3739
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 सितम्बर 2016
(2)
(1)
599
0.062
600
0.055
589
0.095
0.084
588
0.002
793
0.011
795
800
0.017
0.001
596
0.001
594
0.147
592
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग 2.314
ब-म. प्र. शासन की भूमि
0.146
728
म. प्र. शासन की भूमि का योग .. 0.146
अ+ब कायोग 2.460
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-" बहुती नहर के अन्तर्गत अमिलकी वितरक के माइनर क्र. 19 " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
पत्र क्र. 2315 - प्रका. - भू-अर्जन-2016. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- रीवा
(ख) तहसील- हुजूर
(ग) ग्राम- पुरैना 380
(घ) क्षेत्रफल-1.375 हेक्टेयर.
खसरा
अर्जित रकबा
नम्बर
(हेक्ट. में)
(2)
(1)
अ-निजी पट्टे की भूमि
0.103
540
(1)
(2)
0.282
548
0.071
408
424
0.136
0.036
425
0.093
426
0.003
423
436
0.012
0.019
438
435
0.047
458
0.033
0.017
730
0.008
731
0.015
728
0.011
443
455
0.008
447
0.021
0.006
454
0.005
453
451
0.006
0.011
448
0.013
449
336
0.018
0.007
333
0.001
335
0.003
334
0.015
699
332
0.014
0.012
761
700
0.019
758
0.010
757
0.017
756
0.003
755
0.009
701
0.010
754
0.023 3740
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 सितम्बर 2016
(1)
(2)
751
0.012
709
0.002
750
0.006
0.005
749
727
0.006
0.010
721
726
0.008
0.010
724
0.009
723
930
0.002
931
0.045
932
0.015
0.001
759
752
0.001
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग 1.249
ब- म. प्र. शासन की भूमि
0.101
428
351
0.025
0.126
म. प्र . शासन की भूमि का योग ..
1.375
अब का योग ..
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-" बहुती नहर के अन्तर्गत अमिलकी वितरक के माइनर क्र. 19 " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 2317- प्रका. - भू-अर्जन-2016. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत , इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- रीवा
(ख) तहसील- हुजूर
(ग ) ग्राम- भांटी -472
(घ) क्षेत्रफल-0.550 हेक्टेयर.
खसरा
नम्बर
अर्जित रकबा (हेक्ट. में) (2)
(1)
अ-निजी पट्टे की भूमि
0.010
1211
1216
0.232
1217
0.058
1215
0.005
1136
0.047
0.007
1135
1223
0.026
1222
0.003
1224
0.022
1228
0.051
1221
0.001
0.003
1229
1232
0.041
0.002
1235
1238
0.016
1237
0.026
0.550
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग
ब-म. प्र. शासन की भूमि
0.000
म. प्र. शासन की भूमि का योग .
0.550
अ+ब का योग .
( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-" बहुती नहर के अन्तर्गत अमिलकी वितरक के माइनर क्र. 19 " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, के. पी. राही, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.
भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 सितम्बर 2016
उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं
उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर जबलपुर, दिनांक 8 सितम्बर 2016
क्र. Q-RA- 1- एक-7-3-15 ( भाग एक ) .- मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर की रजिस्ट्री अधिसूचना क्रमांक बी- 5017 - एक- 7-3-2015 ( भाग एक) जबलपुर, दिनांक 5 नवम्बर 2015 एवं रजिस्ट्री अधिसूचना क्रमांक बी- 5675 - एक-7-3-2015 ( भाग- एक) , जबलपुर, दिनांक 30 दिसम्बर 2015 में आंशिक संशोधन करते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , मुख्यपीठ जबलपुर तथा खण्डपीठ इन्दौर/ग्वालियर एवं मध्यप्रदेश के अधीनस्थ न्यायालयों में ईद- उल- जुहा के अवसर पर दिनांक 12 सितम्बर 2016 ( सोमवार ) के पूर्व घोषित अवकाश के स्थान पर दिनांक 13 सितम्बर 2016 ( मंगलवार ) को अवकाश घोषित किया जाता है .
उक्त परिवर्तित अवकाश के फलस्वरूप उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश मुख्यपीठ जबलपुर तथा खण्डपीठ इन्दौर/ग्वालियर एवं मध्यप्रदेश के अधीनस्थ न्यायालयों में सोमवार दिनांक 12 सितम्बर 2016 को कार्यदिवस रहेगा.
Jabalpur , the 15th September 2016 No. 926- Confdl. - 2016 - II -2-1-2016.-Madhya Pradesh State Judicial Academy, High Court of Madhya Pradesh , Jabalpur is conducting Workshop on Cyber Law & Electronic Evidence for the Judges of District Judiciary on 15 October 2016 & 16 October 2016 in the Academy, Judges , whose names and postings figure in the endorsement are directed to attend the aforesaid Workshop.
Conditions for the Workshop :-
1. Barring exceptional circumstances , the participants nominated for the Workshop shall not pray for adjustment .
2. The participants shall report by 9:30 a.m. on 15th October 2016 in the Lecture Room of Madhya Pradesh State Judicial Acadecy , Jabalpur.
3. The participants shall come soberly dressed during entire duration of the Workshop .
4. T. A. & D. A. of the participants is reimbursable only as per Government Rules .
5. The Academy shall endeavour to make best possible arrangements for reception, lodging and boarding of the participants in the Guest House of the Acedemy.
3741 Date , mode and time of arrival of the participants may be conveyed to Shri Pramod Kumar Chaturvedi , A.G. I on Mobile No. 08878747939 or to Shri Gyan Prakash Tekam , A.G. III on telephone No. 0761- 2628679 or Shri Pramod Kushwaha , A. G. III on Mobile No. 09713717147 at least a day in advance , so that proper arrangement for their reception may be made .
It may however be noted that the participants will have to make arrangement to carry their baggage to the parked vehicles . The official vehicle of the State Judicial Academy shall remain parked at the Main Entrance of Railway Station, Jabalpur (Platform No.1 only) as per the programme conveyed by the participants in advance .
Arrangement of vehicle will not be made without prior intimation of arrival and departure programme received from the participants .
6. The participants in need of care shall be accommodated on the ground floor of the Guest House on prior intimation . The participants in need of special care may, with prior permission of the Academy, stay at accommodation of their choice . In such a case participants shall be entitled to T. A. & D. A. as per rules . Kindly note that it would not be possible for the Academy to make arrangement for pick up and drop back to such place of the their choice.
7. The accommodation in the Guest House of the Academy shall be available to the participants only from 12.00 noon of preceding day of commencment of training and upto 12.00 noon on the succeeding day of the end of training .
8. The participants shall be provided with tea , breakfast, lunch and dinner during their period of stay for the Workshops , free of charge , as per the rules of the Academy.
9. For maintaining the record , group photograph of the participants may be taken and a banner may also be prepared.
10. The participants shall send atleast three article/ presentation/ research paper/judgment/order authored by them relevant to the subject for sharing and discussion in the workshop on official email of the State Judicial Academy [email protected] atleast three days prior to the schedule of workshop .
By order of Hon'ble the Acting Chief Justice , MANOHAR MAMTANI , Registrar General .
3742
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 सितम्बर 2016
जबलपुर, दिनांक 16 सितम्बर 2016
क्र. 932- गोपनीय- 2016-दो-2-1-2016 ( भाग- बी) - भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों एवं मध्यप्रदेश सिविल कोर्ट्स एक्ट, 1958 की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) के साथ पठित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , निम्न सारणी के स्तम्भ ( 2 ) में दर्शित उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी ( अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ) को उनके समक्ष स्तम्भ ( 3 ) में निर्दिष्ट स्थान के स्तम्भ ( 4 ) में निर्दिष्ट स्थान में स्थानांतरित कर, उक्त न्यायिक अधिकारी के समक्ष स्तम्भ ( 6 ) में निर्दिष्ट अपर जिला न्यायाधीश ... की हैसियत से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है.
दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( क्रमांक 2 , सन् 1974 ) की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, उच्चतर न्यायिक सेवा के निम्न अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष निम्नलिखित सारणी के स्तम्भ ( 5 ) में निर्दिष्ट सत्र खण्ड के लिये सत्र न्यायालय की अधिकारिता का प्रयोग करने के लिये , उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अपर सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नियुक्त करता है :-
क्र.
नाम
कहां से (2)
(3) (1)
1 श्री गिरीश दीक्षित ,
जबलपुर रजिस्ट्रार-कम- सचिव , उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, उच्च न्यायालय , म. प्र. , जबलपुर.
सारणी
कहां को पदस्थापना के जिले का नाम
न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी (5)
(6)
(4)
भोपाल
भोपाल
सोलहवें अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
क्र. 933 -गोपनीय - 2016-दो-2-1-2016 ( भाग-बी ) - भारतीय संविधान के अनुच्छेद 229 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति महोदय, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , निम्न सारणी के स्तम्भ ( 2 ) में उल्लेखित उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी को, निम्न सारणी के स्तम्भ ( 3 ) में अंकित स्थान से स्थानांतरित कर स्तम्भ ( 4 ) में अंकित स्थान पर एवं स्तम्भ ( 5) में उल्लेखित पद पर, उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करते हैं :-
नाम
कहां से क्र.
(1)
(2)
(3) 1
रायसेन श्री विजय चन्द्रा, तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , रायसेन.
सारणी
पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी कहांको
(4)
(5)
जबलपुर
रजिस्ट्रार - कम - सचिव , उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, उच्च न्यायालय, म. प्र. , जबलपुर की हैसियत से श्री गिरीश दीक्षित के स्थान पर .
माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
मनोहर ममतानी , रजिस्ट्रार जनरल.
3743
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 सितम्बर 2016
भाग 1 ]
जबलपुर, दिनांक 12 सितम्बर 2016
क्र. B -4424-दो- 3-420-80 भाग- बारह- बी.- श्री आर . पी. वर्मा, सेवानिवृत्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , इन्दौर को कुटुम्ब न्यायालय से दिनांक 24 अगस्त 2016 को सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप दिनांक 1 सितम्बर 2014 से 24 अगस्त 2016 तक 23 माह की ब्लाक अवधि हेतु 29 दिवस ( उन्तीस दिवस मात्र ) के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिये समर्पित करने की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक- 3- (ए) -19-03- इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) एवं ज्ञापन क्रमांक 1445- 630-898- इक्कीस- ब ( एक) , दिनांक 5 मई 2007 में दिए गए निर्देशों के अंतर्गत प्रदान की जाती है.
क्र. E- 2336-दो- 3-44-2013.- श्रीमती पारो रायजादा, प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , इन्दौर को दिनांक 16 से 18 अगस्त 2016 तक 03 दिन का अर्जित अवकाश तथा दिनांक 19 से 22 अगस्त 2016 तक 04 दिवस का लघुकृत अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
अवकाश से लौटने पर श्रीमती पारो रायजादा, प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, इन्दौर को इन्दौर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित/कम्यूटेड अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती पारो रायजादा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाती तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहती.
जबलपुर, दिनांक 16 सितम्बर 2016
क्र. E-2460-दो- 3-420/80 भाग सोलहः- श्री दिलीप कुमार मिश्र , स्वैच्छिक सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश , अनूपपुर को उनकी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति दिनांक 04 अगस्त 2016 को उनके अवकाश लेखा में शेष बचे अवकाश में से 180 दिवस ( एक सौ अस्सी दिवस मात्र ) के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3 (ए) 19/03/इक्कीस- ब( एक) , दिनांक 15 जून, 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 3 ) एवं समसंख्यक पत्र क्रमांक-1734/ इक्कीस ब ( एक ) , दिनांक 2 जनवरी 2009 एवं मध्यप्रदेश शासन , वित्त विभाग , मंत्रालय, भोपाल के संशोधित ज्ञापन क्रमांक एफ-6-1-2012- नियम - चार, दिनांक 25 सितम्बर 2012 में दिए गए प्रावधानों के अंतर्गत प्रदान की जाती है.
माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार ,
यू. एस. दुबे, रजिस्ट्रार.
गणना-पत्रक
1. श्री दिलीप कुमार मिश्र, स्वैच्छिक : 16-11-1987 सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अनूपपुर का नियुक्ति दिनांक.
2. स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति दिनांक : 04-08-2016 3. : निरंक नियुक्ति दिनांक ..... से
दिनांक 09-03-1987 तक कुल सेवा अवधि.
4. दिनांक 10-03-1987 से : 28 वर्ष, 8 माह,
18दिन.
सेवानिवृत्ति दिनांक तक कुल सेवा अवधि.
: निरंक
5. कालम ( 3 ) में अंकित
अवधि हेतु समर्पण अवकाश की पात्रता
(एक वर्ष में 15 दिन
की दर से) .
28-14 × 15 = 210 दिन 6. कालम (4 ) में अंकित :
अवधि हेतु समर्पण
अवकाश की पात्रता
(एक वर्ष में 7 दिन की दर से
तथा दो वर्ष में 15 दिन की दर से) .
7. कुल अर्जित अवकाश : 210दिन समर्पण की पात्रता.
8. घटाइयेः- सेवा के दौरान : 30दिन
लिया गया अवकाश
समर्पण का लाभ.
: 180दिन 9. सेवानिवृत्ति पर अर्जित
अवकाश समर्पण की पात्रता.
(सेवानिवृत्ति दिनांक 04-08-2016
को शेष अर्जित अवकाश 230 दिन ) .
नोट.- मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3 ( ए) 19-03- इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) एवं समसंख्यक पत्र क्रमांक- 1734-इक्कीस-ब ( एक) , दिनांक 2 जनवरी 2009 के अनुसार दिनांक 1 नवम्बर 1999 के पश्चात् के अर्जित अवकाश नगदीकरण को उपरोक्त गणना में सम्मिलित नहीं किया गया है.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 सितम्बर 2016
3744
जबलपुर, दिनांक 12 सितम्बर 2016
क्र. 917-गोपनीय- 2016-दो- 3-250/ 57 ( भाग-34 ) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 सहपठित सिविल कोर्टस् एक्ट 1958 की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 11 की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर निम्न सारणी में दर्शित अभ्यर्थी को, जिन्हें मध्यप्रदेश शासन विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश पृष्ठाकांन क्रमांक 3 ( बी ) 02-2014- इक्कीस- ब ( एक ) ( अनुपूरक सूची मेरिट क्रमांक 03 ) , दिनांक 30 अगस्त 2016 द्वारा अस्थायी तौर से ( दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर ) मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर नियुक्त किया गया है, को उनके नाम के समक्ष स्तम्भ क्रमांक ( 3 ) में दर्शाये स्थान पर एवं स्तम्भ क्रमांक ( 4 ) में अंकित व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश तथा न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी की हैसियत से उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है :-
सारणी
नाम
क्रमांक
(1)
(2)
प्रशिक्षण हेतु पदस्थापना का स्थान (3) 1
झाबुआ श्री यश कुमार सिंह
जबलपुर, दिनांक 15 सितम्बर 2016
क्र. 924- गोपनीय- 2016-दो - 3-70/60.- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , एतद्वारा मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा ( भर्ती तथा सेवा शर्तें) नियम, 1994 के नियम 11 ( घ) के अंतर्गत निम्नलिखित न्यायिक सेवा के अधिकारियों को व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 के प्रवर्ग में स्थायी पद उपलब्ध न होने के कारण इस आशय का प्रमाण-पत्र जारी करता है, कि उन्हें स्थायी कर दिया गया होता, किन्तु स्थायी पद उपलब्ध न होने के कारण ऐसा नहीं किया जा सका है और जैसे ही स्थायी पद उपलब्ध होता है, उन्हें स्थायी कर दिया जावेगा :-
सारणी
नाम
पदस्थापना का स्थान क्रमांक
(2)
(3) (1)
1 श्रीमती सोनाली शर्मा
जावरा ( रतलाम) 2
भानपुरा ( मंदसौर ) श्री रविन्द्र कुमार शिल्पी
रीवा
3 श्री सुधीर सिंह निगवाल
4 श्री मनोज कुमार भाटी नरसिंहपुर
रीवा
5 श्री वरूण चौहान
6
लहार ( भिण्ड) श्री सुनीत अग्रवाल
7
राजनगर ( छतरपुर) श्री मुकेश कुमार शिवहरे
8 श्री अमित नगायच
जयसिंगनगर ( शहडोल ) 9
सबलगढ़ ( मुरैना) श्री विजय कुमार पाठक
कटनी
10 श्रीमती शक्ति वर्मा
11 श्री सय्यद दानिश अली जौरा ( मुरैना ) 12 श्रीमती आकांक्षा कत्याल
गुना
न्यायालय का नाम जिसके अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त एवं पदस्थ (4)
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -2 ,झाबुआ के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज) .
(3) (2)
(1)
13
ग्वालियर
श्री प्रियंक भारद्वाज
14 श्रीमती विश्वेश्वरी मिश्रा
सागर
15
शुजालपुर ( शाजापुर) कुमारी स्वाती बजाज
दमोह
16 श्री वरूण कुमार शर्मा
17
शिवपुरी
श्रीमती मिनी गुप्ता
मण्डला
18 श्रीमती स्वप्नश्री सिंह
19
सागर
श्री समीर कुमार मिश्रा
20
भिण्ड
श्री ज्ञानेन्द्र कुमार शुक्ला
21 श्री रवि नायक
बुरहानपुर
22
शिवपुरी
श्री मुकेश गुप्ता
23 श्री पार्थ शंकर मिश्रा
भोपाल
24 श्री अरविन्द सिंह
निवाड़ी (टीकमगढ़ ) 25
ग्वालियर
श्री भूपेश कुमार मिश्रा
26 श्री अंकित श्रीवास्तव
श्योपुर
सतना
27 कुमारी श्वेता श्रीवास्तव
28
ग्वालियर
कुमारी रूचि गोलस
29
विदिशा
श्री प्रीतम बंसल
30
ग्वालियर
श्रीमती नमिता द्विवेदी
31 श्री तपन धारगा
सौंसर ( छिन्दवाड़ा) 32
राघौगढ़ ( गुना) श्री रविन्द्र गुप्ता
33 श्रीमती मेघा अग्रवाल
लहार (भिण्ड)
ग्वालियर
34 श्रीमती रंजना चतुर्वेदी
35
बड़ामलहरा ( छतरपुर) श्री श्रीकृष्ण बुखारिया
36 श्री तथागत यागनिक
भैंसदेही ( बैतूल ) 37 श्री दिनेश मीना
बदनावर ( धार ) 38 श्री जय पाटीदार
पवई ( पन्ना) 3745
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 सितम्बर 2016
भाग 1 ]
(3) (1)
(2)
39
नरसिंहगढ़ ( राजगढ़ ) कुमारी वर्षा सूर्यवंशी
40 श्री प्रेमदीप सांकला
मऊगंज (रीवा) 41
हरदा
श्री प्रदीप सोनी (जूनियर )
42
तराना (उज्जैन) कुमारी रूचिता गुर्जर
43 श्री जितेन्द्र मेहर
राजगढ़
44 श्री रवि चौकसे
हरदा
45
बीना ( सागर) श्री पियूष भावे
46 श्री राघवेन्द्र पटेल
नागोद (सतना) 47 श्री चन्द्रशेखर राठौर
ब्यावरा (राजगढ़ ) 48
बासोदा ( विदिशा) श्रीमती सुरूचि रावत
49 श्री सतीश शर्मा
लौंडी ( छतरपुर )
धार
50 श्रीमती ऋतुश्री गुप्ता
51
सैलाना ( रतलाम) श्री विष्णु प्रसाद सोलंकी
52
अशोकनगर
श्रीमती संघप्रिया भद्रसेन
53
सारंगपुर ( राजगढ़ ) श्री नरेन्द्र कुमार भण्डारी
54
लौंड़ी (छतरपुर ) श्री निर्भय कुमार गरवा
सीधी
55 श्री राजेन्द्र कुमार अहिवार
56
महेश्वर ( मण्डलेश्वर ) कुमारी वंदना मालवीय
57 श्रीमती प्रेमलता बोराना
शुजालपुर (शाजापुर)
भोपाल
58 कुमारी संचिता भदकारिया
59
आष्टा (सीहोर) श्री धर्म कुमार
60
जबलपुर
श्री द्वारका प्रसाद सूत्रकार
61
कुक्षी ( धार ) श्री कमलनाथ जयसिंगपुरे
62
बीना (सागर ) कुमारी लक्ष्मी वास्कले
63 श्री नानसिंह ताहेड़
महू ( इन्दौर ) 64
महिदपुर ( उज्जैन ) कुमारी विकसिता मरकाम
65
कुरवाई (विदिशा ) श्री बुदेसिंह सोलंकी
इंदौर
66 कुमारी उर्मिला चौहान
डिण्डोरी
श्रीमती रूपाली उईके
67
नसरूल्लागंज ( सीहोर ) 68 श्री दशरथ सिंह भिड़े
69
लखनादौन ( सिवनी) कुमारी सुनीता ताराम
70 श्री महेन्द्र सिंह रावत
थांदला ( झाबुआ)
इंदौर
71 श्री विक्रम सिंह डावर
72 श्री सचिन कुमार जाधव महू ( इंदौर )
खण्डवा
73 कुमारी संगीता डावर
74
गाडरवाड़ा ( नरसिंहपुर ) श्रीमती पुष्पा तिलगाम
75
इंदौर
कुमारी रश्मि मण्डलोई
76 श्री धर्मेन्द्र खण्डायत
छिन्दवाड़ा
77
बालाघाट
श्रीमती दिव्या सिंह
उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, मनोहर ममतानी , रजिस्ट्रार जनरल .
जबलपुर, दिनांक 16 सितम्बर 2016
क्र. B-4503- तीन-10-40-78( आर्थिक अपराध) .-दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( अधिनियम क्रमांक-2 सन् 1974 ) की धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, एतद्वारा अपनी अधिसूचना क्रमांक सी- 2976- तीन-10-40-78 ( आर्थिक अपराध ) , दिनांक 10 अप्रैल 2013 में निम्नलिखित संशोधन करती है अर्थात् : -
संशोधन
उक्त अधिसूचना में, अनुक्रमांक 7 के स्तम्भ 2 की वर्तमान प्रविष्टिके स्थान पर, निम्नालिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाये, अर्थात्ः-
अनुसूची
मुख्यालय स्थानीय अधिकारिता (सिविल जिले ) क्र. विशेष न्यायालय के पीठासीन अधिकारी
का नाम
(2)
(3)
(4) (1)
इंदौर, झाबुआ,
इंदौर
धार एवं " 7 श्री रूपेश कुमार गुप्ता, न्यायिक दण्डाधिकारी ,
प्रथम श्रेणी, इंदौर.
अलीराजपुर.
No. B - 4503 - III - 10-40-78- ( Economic Offences ) .- In exercise of the powers conferred by sub - section (2) of Section 11 of the Code of Criminal Procedure , 1973 (ActNo. 2 of 1974) , the High Court of Madhya Pradesh, hereby makes the following amendment in its Notification No. C-2976- III - 10-40-78 ( Economic Offences ) dated 10th April 2013 , namely:-
AMENDMENT
In the Schedule to the said Notification the existing entry in column No. (2) against Sr. No. 7 of the Following entry shall be substituted , namely: -
SCHEDULE
Head
Quarter
Local Area (CivilDistricts) S. Name of the No. Presiding Officer of the Special Court
(3)
(4) (2)
(1)
Indore
Indore, "7 Shri Rupesh Kumar Gupta , JMFC, Indore .
Jhabua, Dhar& Alirazpur .
उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,
सनत कुमार कश्यप, रजिस्ट्रार ( डी. ई. ) .