Servants of Knowledge
Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

0

Published 30 September 2016

Type
Ordinary
Gazette no.
40
Part
1
Identifier
in.gazette.madhya.2016-09-30.40.Ordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

ध्य प्रदेश

शासन

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सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 40]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 30 सितम्बर 2016-आश्विन 8 , शक 1938

विषय-सूची

( 1 ) राज्य शासन के आदेश , ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, भाग 1.-

(3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं,

( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.

(4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं,

भाग 2.-स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं,

भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं,

(2) सांख्यिकीय सूचनाएं,

भाग 4.- ( क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3 ) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,

( ख ) ( 1 ) अध्यादेश , ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3 ) संसद्के अधिनियम,

(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 7 सितम्बर 2016

क्र. ई- 1-119-2016-5- एक.- इस विभाग का समसंख्यक आदेश दिनांक 24 मार्च 2016 द्वारा श्री संजय गुप्ता, भा.प्र.से. ( 2007 ) को दिनांक 1 अप्रैल 2016 से 6 माह के जिला प्रशिक्षण के लिए विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी , कलेक्टोरेट, जबलपुर पदस्थ किया गया है, तत्पश्चात् समसंख्यक पत्र दिनांक 15 जून 2016 द्वारा उक्त 26 सप्ताह का जिला प्रशिक्षण संशोधित कर 20 सप्ताह किया गया है.

(2 ) श्री संजय गुप्ता का जिला प्रशिक्षण दिनांक 30 सितम्बर 2016 को पूर्ण हो रहा है. श्री संजय गुप्ता को शेष प्रशिक्षण कलेक्टोरेट, जबलपुर के स्थान पर कलेक्टोरेट, भोपाल में लेने हेतु संबद्ध किया जाता है ..

क्र. ई - 5-594 - आयएएस लीव-5- एक. ( 1 ) श्री प्रमोद अग्रवाल, आयएएस. , प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन , लोक निर्माण विभाग को दिनांक 5 से 22 अक्टूबर 2016 तक अठारह दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री प्रमोद अग्रवाल को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन , लोक निर्माण विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री प्रमोद अग्रवाल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री प्रमोद अग्रवाल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

3649

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2016.

[ भाग 1 3650

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 सितम्बर 2016

भोपाल , दिनांक 8 सितम्बर 2016

( 2) अवकाश से लौटने पर श्री अनुराग चौधरी को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत , झाबुआ के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3 ) अवकाशकाल में श्री अनुराग चौधरी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अनुराग चौधरी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई - 5-573 - आयएएस लीव-5- एक.- ( 1 ) श्री मलय श्रीवास्तव, आयएएस. , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग एवं महानिदेशक, एप्को तथा प्रशासक, राजधानी परियोजना प्रशासन को समसंख्यक आदेश दिनांक 4 अगस्त 2016 द्वारा दिनांक 8 से 28 अगस्त 2016 तक इक्कीस दिन का एक्स- इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, में आंशिक संशोधन करते हुए अब उन्हें दिनांक 8 से 23 अगस्त 2016 तक सोलह दिन का संशोधित/पुनरीक्षित एक्स- इंडिया अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अॅन्टोनी डिसा, मुख्य सचिव.

( 2 ) शेष कंडिकाएं समसंख्यक आदेश दिनांक 4 अगस्त 2016 अनुसार यथावत.

क्र. ई-5-816- आयएएस- लीव -5 - एक. ( 1 ) श्री संजीव सिंह,

गृह विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 15 सितम्बर 2016 आयएएस. , संचालक, कौशल विकास संचालनालय तथा संचालक, आपदा प्रबंध संस्थान को दिनांक 7 से 18 नवम्बर 2016 तक बारह दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 6 एवं 19 , 20 नवम्बर 2016 का. सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री संजीव सिंह को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न संचालक, कौशल विकास संचालनालय तथा संचालक, आपदा प्रबंध संस्थान के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

क्र. एफ 1-57-2016- ब- 2- दो. श्री विनायक वर्मा, भापुसे. , सहायक पुलिस अधीक्षक ( परि. ) महारापुरा , ग्वालियर को मारीशस जाने हेतु दिनांक 26 से 30 अप्रैल 2016 तक पांच दिवस अर्जित अवकाश के साथ निजी विदेश यात्रा (Ex - India leave) की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के साथ कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है

(3 ) अवकाशकाल में श्री संजीव सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

( 1 ) विदेश में स्वास्थ्य/चिकित्सा आदि पर होने वाला किसी भी प्रकार का व्यय राज्य शासन द्वारा वहन नहीं किया जावेगा.

(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री संजीव सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

(2 ) विदेश में शासकीय अथवा किसी निजी संस्था का आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे .

(3 ) विदेश में कोई Assignment नहीं लेंगे .

(4) स्वीकृत अवकाश में वृद्धि नहीं करेंगे .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, डी. एस. मुकाती, अवर सचिव.

क्र. ई - 5-890 - आयएएस लीव- 5- एक.-( 1 ) श्री अनुराग चौधरी , आयएएस. , मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत , झाबुआ को दिनांक 3 से 10 अक्टूबर 2016 तक आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 2 एवं 11 , 12 अक्टूबर 2016 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

3651

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 सितम्बर 2016

भाग 1 ]

भोपाल , दिनांक 16 सितम्बर 2016

क्र. एफ 1 (ए) 101-16-ब-2- दो. श्री कार्तिकेयन के. , भा.पु.से. (परि. ) सेनानी 6 वी वाहिनी , विसबल , जबलपुर ने दिनांक 22अगस्त 2016 से 5 सितम्बर 2016 तक पन्द्रह दिवस पितृत्व अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है.

(2 ) अवकाश से लौटने पर श्री कार्तिकेयन के. , भा.पु.से. ( परि. ) को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न, सेनानी 6वी वाहिनी , विसबल, जबलपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(3 ) अवकाशकाल में श्री कार्तिकेयन के. , भा.पु.से. ( परि. ) को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री कार्तिकेयन के. , भा.पु.से. ( परि. ) उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

भोपाल, दिनांक 20 सितम्बर 2016

क्र. एफ 1 ( ए) 155-93- ब- 2- दो. श्री राजेश गुप्ता, भा.पु.से. पुलिस महानिरीक्षक, गुप्त/ओएसडी, संस्कृति विभाग , मध्यप्रदेश शासन एवं प्रभारी सांची बौद्ध भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय , भोपाल द्वारा स्वयं का उपचार बाम्बे हॉस्पिटल , मुंबई में कराने हेतु दिनांक 11 से 12 अगस्त 2016 तक दो दिवस चिकित्सा अवकाश एवं मुख्यालय छोड़ने की अनुमति के साथ कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है.

(2) उक्त अवकाश के उपभोग के एवज में इनके लघुकृत अवकाश खाते से चार दिवस का अर्द्धवैतनिक अवकाश घटाया जाता है .

(3 ) अवकाशकाल में श्री राजेश गुप्ता, भा.पु.से. को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राजेश गुप्ता, भा.पु.से. उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , श्रीदास, अवर सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल, दिनांक 20 सितम्बर 2016

फा. क्र. 17 ( ई) 83-03-इक्कीस - ब ( एक)-2980-2016.-विद्युत् अधिनियम, 2003 ( 2003 का 36 ) की धारा 153 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की सहमति से , एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 17 ( ई ) 83-03- इक्कीस- ब( एक ) , दिनांक 16 सितम्बर 2010 में जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग 1 में, दिनांक 24 सितम्बर 2010 में प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 39, 46 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक और उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं अर्थात्: -

सारणी

विशेष

विशेष न्यायालय के सिविल

स.

न्यायालय का नाम जिले न्यायालय

क्र.

का नाम

का नाम

(2)

(3)

(4) (1)

" 39. ग्वालियर

श्री प्रदीप सोनी ( सीनियर) , अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, विशेष न्यायालय क्र . 4, ग्वालियर.

अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, विशेष न्यायालय क्र. 4, ग्वालियर.

46. इन्दौर

श्री सुरेश रणदिवे, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , विशेष न्यायालय क्र. 6 , इन्दौर. "

अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , विशेष न्यायालय , क्र. 6 , इन्दौर.

F. No. 17 (E ) 83-03 - XXI - B ( One ) -2980-2016 .- In exercise of the powers conferred by sub - section (2) of Section 153 of the Electricity Act , 2003 ( No. 36 of 2003) , the State Government , with the concurrence of the High Court of Madhya Pradesh , hereby makes the following further amendment in this Department's Notification F. No. 17 (E ) 83-03 - XXI - B ( 1 ) , dated 16th September 2010 which was published in the Madhya Pradesh Gazette, Part- 1 , dated 24th September 2010 namely: -

AMENDMENTS

In the said notification , in the Table , for serial numbers 39, 46 and entries relating thereto , the following serial 3652

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 सितम्बर 2016

numbers and entries relating thereto shall be substituted, namely:-

TABLE

Name of Special Court

S. Name of No. the Civil District

Name of the Judge of theSpecial Court

(4) (2)

(3)

(1)

" 39. Gwalior

Shri Pradeep Soni (Sr) , Additional Sessions Judge , Special Court No. 4, Gwalior .

Additional Sessions Judge , Special Court No. 4, Gwalior.

46. Indore

Shri Suresh Randive , Additional Sessions Judge, Special Court No. 6 , Indore . " Additional Sessions Judge , Special Court No. 6, Indore .

फा. क्र. 17 (ई ) 83-03-इक्कीस- ब ( एक)-2980-2016.-विद्युत् अधिनियम, 2003 ( 2003 का संख्याक 36 ) की धारा 153 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की सहमति से , एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 17 (ई ) 83-03 - इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 16 सितम्बर 2010 में जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग 1 में, दिनांक 24 सितम्बर 2010 को प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 38 तथा 39 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं अर्थात्:-

सारणी

विशेष

स. सिविल

क्र. जिले

कानाम

विशेष न्यायालय की क्षेत्रीय अधिकारिता (विद्युत् क्षेत्र के अनुसार ) न्यायालय का नाम (3)

(1) ( 2) " 38. ग्वालियर अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , विशेष न्यायालय क्र. 3 , ग्वालियर.

(4) सिविल जिला ग्वालियर कासमस्तविद्युत् क्षेत्र (अनुक्रमांक 39 एवं डबरा के विशेष न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर).

39. ग्वालियर अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , विशेष न्यायालय क्र. 4, ग्वालियर.

सिविल जिला ग्वालियर काउत्तर संभाग गोल पहाड़िया एवं शिंदे की छावनी का विद्युत् क्षेत्र. " F. No. 17 (E) 83-03 - XXI - B ( 1 ) -2980-2016.-In exercise of the powers conferred by sub- section ( 1 ) of Section 153 of the Electricity Act , 2003 (No. 36 of 2003 ) , the State Government , with the concurrence of the High Court of Madhya Pradesh , hereby makes the following further amendment in this Department's Notification F. No. 17 (E ) 83-03 -XXI - B ( 1 ) , dated 16th September 2010 which was published in the Madhya Pradesh Gazette , Part- 1, dated 24th September 2010 namely:-

AMENDMENTS

In the said notification , in the Table , for serial numbers 38 & 39 and entries relating thereto , the following serial number and entrie relating thereto shall be substituted , namely:-

TABLE

S. Name of No. the Civil District

Name of Special Court

(3)

Territorial jurisdiction ofSpecial Court (According tothe electricity Area) (4) (2)

(1)

" 38. Gwalior

Additional Sessions Judge , SpecialCourt No. 3 Gwalior.

All electricity area of Civil District Gwalior ( excluding the territorial jurisdiction of Special Court given at Serial Number 39 & Dabra) .

39. Gwalior

Additional Sessions Judge , Special Court No. 4 Gwalior .

North Division of Civil District Gwalior & Electri- city area of Goal Pahadia and Shinde ki Chawni ." फा. क्र . 17- (ई ) 44-2013 - इक्कीस- ब ( एक )-3023- 2016.- राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 ( 2008 का 34) की धारा 22 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , एतद्वारा , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से, इस विभाग की अधिसूचना फा. क्र. ब( एक) -3476- 3653

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 सितम्बर 2016

भाग 1 ]

2013, दिनांक 11 सितम्बर 2013 में, जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-1 में दिनांक 20 सितम्बर 2013 को प्रकाशित हुई थी, निम्नलिखित संशोधन करता है , अर्थात्ः-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में , अनुक्रमांक 17, 22, 23, 24, 30, 32, 33 एवं 41 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर , निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्: -

सारणी

जिले का नाम विशेष न्यायाधीश का नाम (2)

क्रमांक (1)

(3)

"17.

इन्दौर श्री संतोष प्रसाद शुक्ला, पंचम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, इन्दौर.

22. गरोठ ( मंदसौर ) श्री शशेन्द्र सिंह ठाकुर, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, मंदसौर .

23. मुरैना श्री रमेश कुमार श्रीवास्तव , द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , मुरैना.

24. नरसिंहपुर श्री प्रेम कुमार सिन्हा, विशेष न्यायाधीश , अनुसूचित जातियां एवं अनुसूचित जनजातियां ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम , 1989 , नरसिंहपुर.

30. रीवा श्री रामजी गुप्ता, द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, रीवा.

32. सतना श्री गोपाल श्रीवास्तव , विशेष न्यायाधीश , अनुसूचित जातियां एवं अनुसूचित जनजातियां ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम, 1989 , सतना.

33 . सीहोर श्री बी. एस. भदौरिया , विशेष न्यायाधीश , अनुसूचित जातियां एवं अनुसूचित जनजातियां ( अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 , सीहोर .

41. टीकमगढ़ डॉ. सुभाष कुमार जैन, विशेष न्यायाधीश , अनुसूचित जातियां एवं अनुसूचित जनजातियां ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम , 1989 , टीकमगढ़".

(2 ) यह संशोधन उस तारीख से प्रवृत्त होगा जिसको इस अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट न्यायाधीश उक्त न्यायालय में अपना पदभार ग्रहण करें .

F.No. 17 (E) -44-2013 -XXI - B (One ) -3023-2016 .-In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of Section 22 of National Investigation Agency Act, 2008 (34 of 2008) , the State Government in consultation with the High Court of Madhya Pradesh , hereby , makes the following amendments in this Department's Notification F. No. B (1 ) 3476-2013 , dated 11th September 2013 , which was published in the Madhya Pradesh Gazette , Part- I , dated 20th September 2013 , namely:-

AMENDMENT

In the said Notification in the Table for serial number 17, 22, 23 , 24 , 30, 32, 33 & 41 and entries relating thereto, the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted , namely:-

TABLE

S. No.

the Judge Name of District (2)

(3) Name & Designation of (1)

"17 . Indore Shri Santosh Prasad Shukla , V th Additional Session Judge , Indore .

22. Garoth (Mandsaur) Shri Shashendra Singh Thakur , Additional Session Judge , Garoth (Mandsaur) .

23 . Morena Shri Ramesh Kumar Shrivastava , IInd Additional Session Judge , Morena .

24. Narsinghpur Shri Prem Kumar Sinha , Special Judge , Scheduled Castes , Schedule Tribes (Prevention of Atrocities ) Act, Narsinghpur .

Shri Ramji Gupta, IInd Additional Session Judge , Rewa . 30. Rewa

Shri Gopal Shrivastava , Special Judge , Scheduled Castes , Schedule Tribes (Prevention of Atrocities ) Act, Satna . 32. Satna

Shri B. S. Bhadoriya , Special Judge , Scheduled Castes , Schedule Tribes ( Prevention of Atrocities ) Act , Sehore . 33. Sehore

Tikamgarh Dr. Subhesh Kumar Jain , Special Judge , Scheduled Castes , Schedule Tribes (Prevention of Atrocities) Act, Tikamgarh " . 41.

(2) This amendment shall come into force from the date on which the Judge as specified in this notification assumes the charge of his office in the said Court .

3654

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 सितम्बर 2016

फा. क्र. 1-1-2002 - इक्कीस- ब ( एक )-3282 .- राज्य शासन , उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम , 1984 ( 1984 का सं. 66 ) की धारा 4 सपठित मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम, 2002 के नियम 3 के अन्तर्गत उच्चतर न्यायिक सेवा के निम्नलिखित न्यायिक अधिकारियों को पीठासीन अधिकारी , कुटुम्ब न्यायालयों के पद पर एतद्वारा , उनके पदभार ग्रहण करने के दिनांक से 62 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक अथवा आगामी आदेश होने तक नियुक्त करता है :-

पदस्थापना

नाम

क्र.

(3) (2)

(1)

1 श्री हरिशंकर वैश्य

62 वर्ष की आयु पूर्ण करने का दिनांक

(4)

20-10-2018

जिला एवं सत्र न्यायाधीश , डिण्डौरी

2

5-11-2018

जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छिंदवाड़ा

श्री अब्दुल जब्बार खान

3

9-11-2018

जिला एवं सत्र न्यायाधीश , ग्वालियर

कु. भारती बघेल

4

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश,

श्री सुरेश रणदिवे

विशेष न्यायालय विद्युत् अधिनियम, इन्दौर..

20-11-2018

उक्त अधिकारियों को देय वेतन तथा भत्ते का निर्धारण मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम, 2002 के नियम 3 के अन्तर्गत विकलनीय होगा.

फा. क्र. 17 (ई ) 43/2009 - इक्कीस- ब( एक ) -3113-2016 .- ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 ( 2009 का 4 ) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 17 ( ई) 43-2009-2251 - इक्कीस - ब ( एक ) -13, दिनांक 10 मई 2013 में निम्नलिखित और संशोधन करता है अर्थात्:-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 11 , 13, 14 , 30, 37 एवं 81 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं अर्थात्: -

सारणी

न्यायाधिकारी का नाम

अनुक्रमांक

पदस्थापना का स्थल

(3)

(2)

(1)

भिण्ड " 11 . श्री विकास शुक्ला,

चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2.

भोपाल 13. श्री अजय सिंह ठाकुर,

तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 .

बैरसिया 14. कु. सविता जडिया, व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 .

श्री राजेश शर्मा

30.

गुना चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-2.

इन्दौर 37. श्री आशुतोष अग्रवाल,

इक्कीसवें व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 .

81.

महिदपुर श्री दारासिंह मण्डलोई, व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1

सिविल जिले का नाम

मध्यवर्ती स्तर की पंचायत के लिए

ग्राम न्यायालय के मुख्यालय का नाम ग्राम न्यायालय का नाम

(6)

(5)

(4)

भिण्ड भिण्ड

भिण्ड

भोपाल भोपाल

भोपाल

बैरसिया

बैरसिया

भोपाल

गुना गुना

गुना

इन्दौर इन्दौर

इन्दौर

उज्जैन

महिदपुर. ".

महिदपुर 3655

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 सितम्बर 2016

भाग 1 ]

F.No. 17 (E) -43-2009 - XXI - B (One) -3113-2016 .- In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Gram Nayalayas Act , 2008 (No. 4 of 2009), the State Government in consultation with the High Court of Madhya Pradesh , hereby , makes the following further amendments in this Department's Notification F.No. 17 (E) -43-2009 -XXI- B (One ) - 2251-13 , dated 10th May 2013 , namely :-

AMENDMENT

In the said Notification in the Table for serial numbers 11 , 13 , 14, 30 , 37 and 81 and entries relating thereto , the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted , namely: -

TABLE

S. No. Name of Nyayadhikari

Place ofPosting

(3)

(2)

(1)

Bhind " 11. Shri Vikash Shukla , IV Civil Judge- II

Bhopal 13. Shri Ajay Singh Thakur III - Civil Judge- I.

Berasia 14. Ku . Savite Jadia , CivilJudge-I .

Guna 30. Shri Rajesh Sharma , IV-Civil Judge- II .

Indore 37. Shri Ashutosh Agrawal , XXI Civil Judge- I .

Mahidpur 81. Shri Dara Singh Mandloi , Civil Judge- I .

फा. क्र. 3 ( ए) 03-2014 - इक्कीस ब( एक) -3122.- राज्य शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, मध्यप्रदेश शासन में सचिव के दो रिक्त पदों पर निम्नलिखित सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीशों को, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी-3-12-2011-3- एक, दिनांक 3 सितम्बर 2011 द्वारा निर्धारित तथा उल्लेखित मान्य शर्तों के अधीन क्रमशः दिनांक 30 सितम्बर 2016 तथा 8 अक्टूबर 2016 को संविदा अवधि समाप्त होने पर पुनः एक वर्ष की वृद्धि करते हुए एक वर्ष के लिए संविदा नियुक्ति प्रदान करता है :-

1. श्री ज्योतेन्द्र कुमार वैद्य

2. श्री रामप्रकाश शरण

इस संबंध में होने वाले व्यय मांग संख्या- 29-2052 - सचिवालय सामान्य सेवाएं ( 090 ) -सचिवालय योजना ( 9057 ) -विधि और विधायी कार्य विभाग की मद - 11 - वेतन भत्ते की उपमद -025 संविदा कर्मचारियों का पारिश्रमिक के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2016- 17 में विकलनीय होगा .

Name of Civil District

Name of Gram Nyayalaya for Panchayat at Intermediate Level (5)

Name of Headquarter ofGram Nyayalaya (6) (4)

Bhind

Bhind

Bhind

Bhopal Bhopal

Bhopal

Berasia

Berasia

Bhopal

Guna

Guna

Guna

Indore

Indore

Indore

Mahidpur." .

Ujjain

Mahidpur

फा. क्र. 1-1-2002- इक्कीस - ब( एक) -3472.- राज्य शासन, उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर उच्चतर न्यायिक सेवा के निम्नलिखित सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारीगण को तत्काल प्रभाव से उनके नाम के आगे उल्लिखित वर्तमान धारित पद की सेवा को आगे निरंतर न रखते हुए तत्काल प्रभाव से सेवा से मुक्त करता है :-

1. श्री जगदीश प्रसाद माहेश्वरी , प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , बुरहानपुर, मध्यप्रदेश.

2. श्री नारायण सिंह लावरिया, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , शिवपुरी, मध्यप्रदेश.

3. श्री विमल कुमार जैन ( सिंघई ) , प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , विदिशा, मध्यप्रदेश.

फा. क्र. 1-1-2002- इक्कीस - ब ( एक ) -3514.- राज्य शासन, उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 ( 1984 का सं. 66 ) की धारा 4 सपठित मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम, 2002 के नियम 3 के अंतर्गत उच्चतर न्यायिक सेवा के निम्नलिखित न्यायिक अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष 3656

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 सितम्बर 2016

उल्लेखित नवीन पदस्थापना पर एतद्द्वारा , उनके पदभार ग्रहण करने के दिनांक से आगामी आदेश होने तक नियुक्त करता है :-

क्र.

नवीन पदस्थाना नाम एवं पद

(3)

(2)

(1)

1 श्री ओमप्रकाश सोनारिया, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , पन्ना.

प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , टीकमगढ़ (रिक्त पद) .

प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, सतना ( रिक्त पद) .

2. श्री अरूण कुमार सिंह (सीनियर ) , षष्ठम् अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , रीवा.

प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, इंदौर (रिक्त पद) .

3. श्रीमती गिरिबाला सिंह, ग्यारहवें अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोपाल.

प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कटुम्ब न्यायालय , इंदौर ( रिक्त पद) .

4. श्री रामानंद चंद, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, त्यौंथर, जिला रीवा.

5. श्री श्याम सुंदर गर्ग , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भिण्ड.

प्रधान न्यायाधीश, कटुम्ब न्यायालय, मुरैना ( रिक्त पद) .

उक्त अधिकारियों को देय वेतन तथा भत्ते का निर्धारण मध्यप्रदेश कुटुम्बन्यायालय नियम, 2002 के नियम 3 के अंतर्गत विकलनीय होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, विरेन्दर सिंह, प्रमुख सचिव भोपाल , दिनांक 21 सितम्बर 2016

फाइल क्रमांक 3299-इक्कीस - ब ( दो) . मध्यप्रदेश माध्यस्थम अधिकरण अधिनियम, 1983 ( क्रमांक 29 सन् 1983 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 - क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार , एतद्वारा , सुश्री सुषमा खोसला, न्यायिक सदस्य, मध्यप्रदेश माध्यस्थम अधिकरण को, उनके पदभार ग्रहण करने के दिनांक से, 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक, मध्यप्रदेश माध्यस्थम अधिकरण , भोपाल का उपाध्यक्ष पदाभिहित करती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जे. के. वैद्य, सचिव.

भोपाल , दिनांक 21 सितम्बर 2016

फाइल क्रमांक 3299 -इक्कीस - ब(दो ) . संविधान के अनुच्छेद 348( 3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 3299- इक्कीस - ब( दो ) , दिनांक 21 सितम्बर 2016 का अंग्रेजी अनुवाद एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

Bhopal, the 21st September 2016

FileNo. 3299 -XXI- B (Two) . In exercise of the powers conferred by sub- section ( 1 - a) of Section 4 of the Madhya Pradesh Madhyastham Adhikaran Adhiniyam , 1983 ( No. 29 of 1983) , the State Government , hereby designatesMs. Sushma Khosla , Judicial Member, Madhya Pradesh Arbitration Tribunal as vice - Chairman of the Madhya Pradesh Arbitration Tribunal from the date she assumes the charge of her office till she attains the age of 65 years .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , J. K. VAIDYA , Secy .

खाद्य , नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल

भोपाल, दिनांक 20 सितम्बर 2016

क्र. एफ 11-05-2006- उन्तीस- 2.- राज्य शासन , एतद्वारा , मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के आर्टिकल 81 ( ए) ( सी ) ( डी) के अंतर्गत मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन के संचालक मंडल में संचालक, श्री अजातशत्रु श्रीवास्तव, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश वेअर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स कार्पोरेशन, भोपाल के स्थान पर श्री अरूण कुमार पांडे, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश वेअर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स कार्पोरेशन भोपाल के संचालक मंडल में संचालक मनोनीत करता है.

भोपाल , दिनांक 21 सितम्बर 2016

क्र. एफ 11-05-2006- उन्तीस- 2.- राज्य शासन, एतद्वारा , मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के आर्टिकल 81 ( ए) ( सी ) ( डी) के अंतर्गत मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन के संचालक मंडल में संचालक , श्री विनय प्रकाश चतुर्वेदी, उपसचिव , वित्त विभाग के स्थान पर श्री दिनेश द्विवेदी, उपसचिव, वित्त विभाग , मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन , भोपाल के संचालक मंडल में संचालक मनोनीत करता है.

क्र. एफ 11-05-2006- उन्तीस- 2.- राज्य शासन , एतद्वारा, मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के आर्टिकल 81 ( ए ) ( सी) ( डी ) के अंतर्गत मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन के संचालक मंडल में संचालक, श्री अशोक बर्णवाल, प्रमुख सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के स्थान पर श्री के. सी. गुप्ता, प्रमुख सचिव, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग को मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन, भोपाल के संचालक मंडल में संचालक मनोनीत करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. के. चंदेल , उपसचिव.

3657

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 सितम्बर 2016

भाग 1 ]

राजस्वविभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिंदवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छिन्दवाड़ा, दिनांक 12 सितम्बर 2016

क्र. 1397.- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 ( संख्या 20, 1959 ) की धारा 2 ( 1 ) की उपधारा ( य -5 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा नीचे दर्शाये अनुसूची में स्तंभ ( 1 ) में वर्णित भूमि के भाग को स्तम्भ ( 2 ) में दर्शित नाम से तहसील हर्रई, जिला छिंदवाड़ा के अंतर्गत राजस्व ग्राम घोषित किया जाता है :-

अनुसूची

भू- भाग का विवरण ( मूल ग्राम का नाम व प. ह. नं. एवं इससे पृथक् किया गया क्षेत्रफल ) (1)

ग्राम सूखापुरा, प. ह . नं. 46 से पृथक् किया गया क्षेत्रफल 253.455 हेक्टेयर.

राजस्व ग्राम का नाम एवं प. ह. नं. (2)

ग्राम पटी, प. ह. नं. 46

क्र. 1398.- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 ( संख्या 20 , 1959 ) की धारा 2 ( 1 ) की उपधारा ( य -5 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा नीचे दर्शाये अनुसूची में स्तंभ ( 1 ) में वर्णित भूमि के भाग को स्तम्भ ( 2 ) में दर्शित नाम से तहसील हर्रई, जिला छिंदवाड़ा के अंतर्गत राजस्व ग्राम घोषित किया जाता है :-

अनुसूची

भू- भाग का विवरण ( मूल ग्राम का नाम व प. ह. नं. एवं इससे पृथक् किया गया क्षेत्रफल ) (1)

ग्राम कचनरा, प. ह. नं. 54 से पृथक् किया गया क्षेत्रफल 562.668 हेक्टेयर .

राजस्व ग्राम का नाम एवं प. ह. नं. (2)

ग्राम लेडियाटोला, प. ह. नं. 54

क्र. 1399.- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 ( संख्या 20, 1959 ) की धारा 2 ( 1 ) की उपधारा ( य -5 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा नीचे दर्शाये अनुसूची में स्तंभ ( 1 ) में वर्णित भूमि के भाग को स्तम्भ ( 2 ) में दर्शित नाम से तहसील हर्रई, जिला छिंदवाड़ा के अंतर्गत राजस्व ग्राम घोषित किया जाता है :-

अनुसूची

भू- भाग का विवरण ( मूल ग्राम का नाम व प. ह. नं. एवं इससे पृथक् किया गया क्षेत्रफल ) (1)

ग्राम चिखला, प. ह. नं. 36 से पृथक् किया गया क्षेत्रफल 702.888 हेक्टेयर.

राजस्व ग्राम का नाम एवं प. ह. नं. (2)

ग्राम चकरपाट, प. ह. नं. 36

क्र. 1400.- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता 1959 ( संख्या 20, 1959 ) की धारा 2 ( 1 ) की उपधारा ( य -5 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा नीचे दर्शाये अनुसूची में स्तंभ ( 1 ) में वर्णित भूमि के भाग को स्तम्भ ( 2 ) में दर्शित नाम से तहसील तामिया , जिला छिंदवाड़ा के अंतर्गत राजस्व ग्राम घोषित किया जाता है :-

अनुसूची

भू- भाग का विवरण ( मूल ग्राम का नाम व प. ह. नं. एवं इससे पृथक् किया गया क्षेत्रफल ) (1)

ग्राम प्रतापगढ़ बादला, प. ह. नं. 20 से पृथक् किया गया क्षेत्रफल 669.771 हेक्टेयर.

राजस्व ग्राम का नाम एवं प. ह. नं. (2)

ग्राम फासीढाना, प. ह. नं. 20

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जे. के. जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव .

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 सितम्बर 2016

3658

कार्यालय , कलेक्टर, जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खण्डवा, दिनांक 31 अगस्त 2016

नस्ती क्र. 120 - एल.ए. - 2015 - भू-अर्जन प्र . क्र. 08-अ-82-15-16.-उप- मुख्य इंजीनियर ( निर्माण ) पश्चिम रेल्वे इंदौर द्वारा उनके प्रस्ताव क्रमांक इंदौर डब्ल्यू- 335-4- दिनांक 31 अक्टूबर 2015 से ग्राम खण्डवा तरफ कुन्बी के विभिन्न सर्वे नंबरों की निजी कृषि भूमि रकबा 0.280 हे . व उस पर स्थित परिसंपत्तियां, खण्डवा सनावद के मध्य अमान परिवर्तन कार्य हेतु अधिग्रहण के प्रस्ताव कलेक्टर जिला खण्डवा को प्रस्तुत किये गये . अधिनियम की धारा 11 प्रारंभिक अधिसूचना एवं धारा 19 उद्घोषणा का विहित स्थानों पर प्रकाशन कराये जाने तथा अधिनियम की धारा 21 के तहत कार्यवाही की गयी. इस स्तर पर प्रस्तावक विभाग द्वारा पत्र क्रमांक 335-4, दिनांक 17 अगस्त 2016 द्वारा भू-अर्जन के प्रस्ताव को निरस्त किये जाने का प्रस्ताव प्रेषित किया गया.

उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 से 9 ) में वर्णित भूमि के अनुसूची के खाने ( 9 ) में उसके सामने दिये गये, सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता नहीं है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 93 अंतर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता नहीं है. अधिनियम की धारा 93 के अन्तर्गत कॉलम नं. (4 ) से (7 ) में उल्लेखित सर्वे नंबर एवं भूमि को अधिग्रहण से निर्मुक्त प्रत्याहरित किये जाने की घोषणा की जाती है :-

अनुसूची

जिला

ग्राम

तहसील,

अधिनियम की धारा 19 के तहत निम्न सर्वे नंबर प्रस्तावित थे

खसरा नं. रकबा ( हे. में ) खसरा नं.

(4)

(6)

(3)

(5)

277

0.030

277

(2) खण्डवा खण्डवा

(1) खण्डवा

2851

285

तरफ

0.020

284

284

कुनबी

286

286

292

292

408

408

0.230

06 खसरा

0.280

06 खसरा

योग

सार्वजनिक प्रयोजन

धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

अधिनियम की धारा 93 के तहत अधिग्रहण से निर्मुक्त प्रत्याहरित किये जाने वाले सर्वे नं. का ब्यौरा

रकबा ( हे . में )

(8)

(7)

0.030 उपमुख्य इंजीनियरिंग (निर्माण पश्चिम

0.020 रेल्वे इंदौर.

(9) खण्डवा सनावद के मध्य अमान परिवर्तन कार्य हेतु.

0.230

0.280

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , खण्डवा तथा उप- मुख्य इंजीनियर (निर्माण ) पश्चिम रेल्वे, इंदौर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, स्वाती मीणा नायक, कलेक्टर एवं समुचित सरकार .

कार्यालय , कलेक्टर, जिला देवास , मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

देवास , दिनांक 15 सितम्बर 2016

क्र. 2460 - भू-अर्जन-16.- मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग , मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल के पत्र दिनांक 12 नवम्बर 2014 के परिपालन में आपसी सहमति से क्रय नीति के अन्तर्गत निम्नानुसार नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम क्रमांक ( 2 ) में उल्लेखित भूमि/परिसंपत्तियों धारकों की अनुसूची के कॉलम क्रमांक ( 3 एवं 4 ) अनुसार भूमि/परिसंपत्ति सार्वजनिक प्रयोजन दतुनी मध्यम सिंचाई परियोजना नहर फेस- 2 के निर्माण के लिये आवश्यकता है:-

खारपा (1) ग्राम का नाम

कन्नौद (2) तहसील

अनुसूची 3659

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 सितम्बर 2016

भाग 1 ]

देवास (3) जिला

1

(4) कुल प्रस्ताव

क्र.

पूरा नाम एवं पता

(2)

(1)

1 श्री फुगन पिता इस्माईल , जाति मेवाती

2 श्री शब्बा पिता इस्माईल, जाति मेवाती

3 श्री मोर खां पिता हीरे खां , जाति मेवाती

4 श्री अनवर खां पिता नजीर खां, जाति मेवाती 5 श्री रामसिंह पिता बृजलाल, जाति माली

6 श्री सुनिल पिता रामसिंह, जाति माली

7 श्री अजीज खां पिता गुलाब खां

8 श्री सरजीत, खातुनबाई पिता आजम, शब्बीर खां, अजीज खां 9 श्रीमति मानोबाई पति चांद खां, जाति मेवाती 10 श्री इनूस खां पिता हसन खां, जाति मेवाती 11 श्री सरजीत , खातुनबाई पिता आजम शब्बीर खां, अजीज खां भुरू खां

12 श्री मुकेश पिता छितर अ. प. का चिरागबाई पति छितर जाति माली

13 श्री कांतीबाई पति केदार, जाति माली

14 श्री बलराम पिता गब्बु धापुबाई बेवा गबु, जाति माली 15 श्री समीद खां पिता असरफ खां, जाति मेवाती 16 श्री हमीद खां, पिता असरफ खां, जाति मेवाती 17 श्री हमीद खां पिता असरफ खां, जाति मेवाती 18 श्री समीद पिता असरफ खां, जाति मेवाती 19 श्री हकीम पिता मेहबूब खां, जाति मेवाती 20 श्री भूरे खां, हिरे खां, मीर खां, मेहबूब खां, बन्तो बाई आसनबाई

21 श्री जगदीश पिता बदु, जाति माली

22 श्री ललीत अंकीत पिता सुमरत अपाक मा. सुनीता बाई पति सुमरत, जाति माली.

23 श्री सुमरतलाल पिता बदु, जाति माली

24 श्री रासतखां पिता समीद खां, जाति मेवाती 25 श्री सलाउद्दीन पिता समीद खां, जाति मेवाती कुल सर्वे नम्बर-25 कुल प्रस्ताव -1

खसरा क्रमांक

अर्जित की जाने वाली संपत्ति का विवरण (हे . में)

(4)

(3)

0.07

13

0.07

14

0.14

19

192/1

0.14

0.04

193/1

0.13

201

215

0.13

0.06

181

0.06

180

0.05

179/1

0.03

178

0.02

172

0.02

171

0.10

167

316

0.03

0.03

317

0.0176 315/1

0.0176 315/2

0.11

304/2

0.08

306

0.21

270

0.12

271

272/1

0.003

0.044 269/2

0.154 256

(2) उपरोक्त कृषकों की भूमि एवं परिसंपत्तियां दतुनी मध्यम सिंचाई परियोजना हेतु जल संसाधन विभाग , मध्यप्रदेश शासन के पक्ष में क्रय किये जाने पर विचार किया जा रहा है . यदि किसी व्यक्ति को भूमि एवं परिसंपत्तियों के स्वत्व के विषय में आपत्ति हो तो वह नियत अवधि ( सार्वजनिक सूचना प्रकाशित होने के दिनांक से 15 दिवस के अंदर ) में आधार सहित कलेक्टर के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है.

(3) भूमि/परिसंपत्तियों का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर, कार्यालय , जिला देवास एवं भू- अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी , कन्नौद के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आशुतोष अवस्थी, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 सितम्बर 2016

3660

कार्यालय , कलेक्टर, जिला देवास मध्यप्रदेश देवास, दिनांक 24 अगस्त 2016

क्र. बफा- बंधक श्रम - 2016-2434 - एस.डब्ल्यू. 16 - बंधक श्रम-2016.- बंधक श्रमिक ( प्रथा समाप्ति ) अधिनियम, 1976 की धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये , मैं, आशुतोष अवस्थी, कलेक्टर, जिला देवास , देवास जिले के लिये " मध्यप्रदेश राजपत्र " में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तिथि से दो वर्षों की कालावधि के लिये निम्नानुसार जिला स्तरीय बंधक श्रमिक सतर्कता समिति का पुनर्गठन करता हूं :-

जिला स्तरीय बंधक श्रमिक सतर्कता समिति , देवास , जिला देवास

अध्यक्ष धारा 13 की उपधारा ( 2) " अ " के अधीन जिला दण्डाधिकारी , देवास

धारा 13 की उपधारा ( 2 ) " ब " के अधीन अ. जा./अ.ज.जा./वर्ग के तीन सदस्य-

सदस्य 1. श्री कैलाश डाबी, ( अ. जा. ) निवासी 51 मोती बंगला, देवास.

सदस्य 2. श्री बजरंग बैरवा, ( अ. जा. ) निवासी 32/2 बालगढ़ रोड देवास.

सदस्य 3. श्री डोंगर सिंह पिता भीलू सिंह ( अ.ज.जा. ) निवासी भील आमला, तह. हाटपिपल्या, जिला देवास मोबाईल नम्बर-9926548639

धारा 13 की उपधारा ( 2 ) " स " के अधीन जिले के दो सामाजिक कार्यकर्ता-

सदस्य 1. श्री मोतीलाल पटेल

निवासी बागली , जिला देवास.

सदस्य 2. श्री गोपाल पंवार, अभिभाषक निवासी 41 , राज भवन, नयापुरा , देवास.

धारा 13 की उपधारा ( 2) " द " के अधीन-

सदस्य 1. पुलिस अधीक्षक, देवास

सदस्य 2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत देवास

सदस्य 3. जिला संयोजक, आदिम जाति कल्याण , देवास

धारा 13 की उपधारा ( 2) " ई " के अधीन-

सदस्य 1. अग्रणी जिला प्रबंधक, बैंक ऑफ इण्डिया, जिला देवास

क्र. बफा- बंधक श्रम- 2016-2441 - एस.डब्ल्यू. 16- बंधक श्रम-2016.- बंधक श्रमिक ( प्रथा समाप्ति ) अधिनियम, 1976 की धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये , मैं , आशुतोष अवस्थी, कलेक्टर, जिला देवास, देवास जिले के उपखण्डों के लिये " मध्यप्रदेश राजपत्र " में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तिथि से दो वर्षों की कालावधि के लिये निम्नानुसार उपखण्ड स्तरीय बंधक श्रमिक सतर्कता समितियों का पुनर्गठन करता हूं :-

उपखण्ड स्तरीय बंधक श्रमिक सतर्कता समिति, उपखण्ड सोनकच्छ, जिला देवास

अध्यक्ष धारा 13 की उपधारा ( 3 ) " अ " के अधीन अनुविभागीय दण्डाधिकारी , सोनकच्छ

धारा 13 की उपधारा ( 3 ) " ब " के अधीन अ. जा./अ.ज.जा. वर्ग के तीन सदस्य-

सदस्य 1 . श्री सुरजमल बुनकर सोनकच्छ

सदस्य 2. श्रीमती गीता बाई पति प्रेम मालवीय ( अ.जा. ) अयोध्या बस्ती वार्ड क्रमांक 14, सोनकच्छ.

सदस्य 3. श्री प्रेमसिंह मालवीय , सोनकच्छ 3661

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 सितम्बर 2016

भाग 1 ]

धारा 13 की उपधारा ( 3 ) " स " के अधीन अनुविभाग के दो सामाजिक कार्यकर्ता-

सदस्य 1. श्री राधेश्याम गजेश्वर, सोनकच्छ

सदस्य 2. सुश्री कविता पिता मनोहरलाल सोनी , अभिभाषक, सोनकच्छ

धारा 13 की उपधारा ( 3) " द " के अधीन-

सदस्य 1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत सोनकच्छ/टोंकखुर्द

सदस्य 2. परियोजना अधिकारी , महिला एवं बाल विकास, सोनकच्छ/टोंकखुर्द

धारा 13 की उपधारा ( 3 ) " ई " के अधीन-

सदस्य 1. प्रबंधक, केन्द्रीय सहकारी बैंक, सोनकच्छ

सचिव धारा 10 के अधीन विनिर्दिष्ट किया गया अधिकारी तहसीलदार, तहसील सोनकच्छ/टोंकखुर्द

उपखण्ड स्तरीय बंधक श्रमिक सतर्कता समिति उपखण्ड, देवास, जिला देवास

अध्यक्ष धारा 13 की उपधारा ( 3) " अ " के अधीन अनुविभागीय दण्डाधिकारी , देवास,

धारा 13 की उपधारा ( 3 ) " ब " के अधीन अ. जा./अ.ज.जा. वर्ग के तीन सदस्य-

सदस्य 1. श्री सालीगराम पिता छिता जी मालवीय निवासी सुनवानी गोपाल, देवास.

सदस्य 2. श्री रामेश्वर पिता भवानीराम दायमा निवासी 20/3 भवानी सागद, देवास.

सदस्य 3. श्रीमती रजनी पति जगदीश वर्मा निवासी 18 वासुदेव पुरा, देवास.

धारा 13 की उपधारा ( 3 ) " स " के अधीन अनुविभाग के दो सामाजिक कार्यकर्ता-

सदस्य 1. श्री दिनेश पिता बालकिशन भूतड़ा निवासी सुभाष चौक, देवास.

सदस्य 2. श्री भारत सिंह पटलावदा

निवासी ग्राम पटलावदा, तहसील देवास .

धारा 13 की उपधारा ( 3) " द " के अधीन-

सदस्य 1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत देवास

सदस्य 2. अनुविभागीय अधिकारी , ग्रामीण यांत्रिकी सेवाएं, देवास

सदस्य 3. परियोजना अधिकारी , महिला एवं बाल विकास , देवास

धारा 13 की उपधारा ( 3) " ई " के अधीन-

सदस्य 1. प्रबंधक , जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, देवास

सचिव धारा 10 के अधीन विनिर्दिष्ट किया गया अधिकारी तहसीलदार, तहसील देवास.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 सितम्बर 2016

3662

उपखण्ड स्तरीय बंधक श्रमिक सतर्कता समिति उपखण्ड, कन्नौद, जिला देवास

अध्यक्ष धारा 13 की उपधारा ( 3) " अ " के अधीन अनुविभागीय दण्डाधिकारी , कन्नौद,

धारा 13 की उपधारा ( 3 ) " ब " के अधीन अ. जा./अ.ज.जा./वर्ग के तीन सदस्य-

सदस्य 1. श्री प्रहलाद धानवे ( अ.जा. ) , ग्राम गुडवेल, तहसील कन्नौद

सदस्य 2. श्री महेश कोंडरे ( अ.जा. ) , कन्नौद, जिला देवास

सदस्य 3. श्री रघुवीर कर्मा ( अ.जा. ) , ग्राम नान्दौन, तह. कन्नौद

धारा 13 की उपधारा ( 3 ) " स " के अधीन अनुविभाग के दो सामाजिक कार्यकर्ता-

सदस्य 1. श्री पवन जैन, निवासी, कन्नौद, जिला देवास

सदस्य 2. श्री संजय जोशी, निवासी कन्नौद, जिला देवास

धारा 13 की उपधारा ( 3) " द " के अधीन-

सदस्य 1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जनपद पंचायत कन्नौद

सदस्य 2. वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी , जनपद पंचायत, कन्नौद

सदस्य 3. परियोजना अधिकारी , महिला एवं बाल विकास , कन्नौद

धारा 13 की उपधारा ( 3 ) " ई" के अधीन-

सदस्य 1. प्रबंधक, बैंक ऑफ इण्डिया शाखा कन्नौद

सचिव धारा 10 के अधीन विनिर्दिष्ट किया गया अधिकारी

तहसीलदार, तहसील कन्नौद.

उपखण्ड स्तरीय बंधक श्रमिक सतर्कता समिति उपखण्ड, खातेगांव , जिला देवास

अध्यक्ष धारा 13 की उपधारा ( 3 ) " अ " के अधीन अनुविभागीय दण्डाधिकारी , खातेगांव ,

धारा 13 की उपधारा ( 3 ) " ब " के अधीन अ. जा./अ.ज.जा./वर्ग के तीन सदस्य -

सदस्य 1. श्री माखन राठौर ( अ.जा. ) , निवासी खातेगांव , जिला देवास

सदस्य 2. श्री कचरुलाल सांवले ( अ.जा. ) , निवासी खातेगांव , जिला देवास

सदस्य 3. श्री दिनेश बघेल ( अ.जा. ) , निवासी नेमावर, जिला देवास

धारा 13 की उपधारा ( 3) " स " के अधीन अनुविभाग के दो सामाजिक कार्यकर्ता-

सदस्य 1. श्री मनोज बज , निवासी खातेगांव , जिला देवास

सदस्य 2. श्री दिपक शर्मा, निवासी खातेगांव , जिला देवास

धारा 13 की उपधारा ( 3 ) " द " के अधीन-

सदस्य 1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत खातेगांव

सदस्य 2. वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी , जनपद पंचायत, खातेगांव 3663

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 सितम्बर 2016

भाग 1 ]

सदस्य 3. परियोजना अधिकारी, महिला एवं बाल विकास, खातेगांव

धारा 13 की उपधारा ( 3) " ई " के अधीन-

सदस्य 1. प्रबंधक, बैंक ऑफ इण्डिया शाखा खातेगांव

सचिव धारा 10 के अधीन विनिर्दिष्ट किया गया अधिकारी तहसीलदार , तहसील खातेगांव.

उपखण्ड स्तरीय बंधक श्रमिक सतर्कता समिति उपखण्ड, बागली , जिला देवास

अध्यक्ष धारा 13 की उपधारा ( 3 ) " अ " के अधीन अनुविभागीय दण्डाधिकारी, बागली,

धारा 13 की उपधारा ( 3 ) " ब " के अधीन अ. जा./अ.ज.जा./वर्ग के तीन सदस्य-

सदस्य 1. श्री नरु पिता मोहन कोरकु ( अ.ज.जा. ) ग्राम हरमबडी

सदस्य 2. श्री रेमसिंह पिता हरेसिंह भिलाला ( अ.ज.जा. ) , ग्राम पिपल्या लोहार

सदस्य 3. श्री प्रहलाद पिता अमराजी जाटवा ( अ.जा. ) , ग्राम भमोरी

धारा 13 की उपधारा ( 3 ) " स " के अधीन अनुविभाग के दो सामाजिक कार्यकर्ता-

सदस्य 1. श्री गंगाराम पिता सिद्धनाथ पाटीदार, ग्राम चापडा

सदस्य 2. श्री राजेन्द्र सिंह पिता देवकरण सिंह सेंधव , ग्राम गुनेरा

धारा 13 की उपधारा ( 3 ) " द " के अधीन-

सदस्य 1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जनपद पंचायत बागली

सदस्य 2. वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी , जनपद पंचायत, बागली

सदस्य 3. परियोजना अधिकारी , महिला एवं बाल विकास, बागली

धारा 13 की उपधारा ( 3) " ई " के अधीन-

सदस्य 1. प्रबंधक, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित शाखा, बागली

धारा 10 के अधीन विनिर्दिष्ट किया गया अधिकारी

सचिव तहसीलदार, तहसील बागली.

आशुतोष अवस्थी, कलेक्टर.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 सितम्बर 2016

3664

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग

निर्वाचन भवन,

58 , अरेरा हिल्स, भोपाल-462 011

आदेश

भोपाल , दिनांक 16 सितम्बर 2016

क्र. 16-48-99- एक. मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेश क्रमांक एफ-16-76-2000 - एक -77 , दिनांक 16 जनवरी , 2012 द्वारा आयोग की सेवा में निगम/मण्डल के निम्नांकित कर्मचारियों का संविलियन किया गया है :-

स.क्र. कर्मचारी का नाम

संविलियन किये गये पद का वेतनमान

पद का नाम जिस पर संविलियन किया गया था

पद एवं विभाग/उपक्रम का नाम जहां से कर्मचारी आयोग में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ थे

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

4500-7000

सहायक प्रोग्रामर

1. श्री दिनेश पण्ड्या

वरिष्ठ सहायक, मध्यप्रदेश राज्य तिलहन उत्पादक सहकारी संघ, भोपाल.

3050-4590

सहायक ग्रेड -3

2. श्री नरेन्द्र शर्मा

कनिष्ठ सहायक, मध्यप्रदेश राज्य तिलहन उत्पादक सहकारी संघ, भोपाल.

3050-4590

सहायक ग्रेड-3

3. श्री श्रीकांत भोजने

कनिष्ठ सहायक, मध्यप्रदेश राज्य तिलहन उत्पादक सहकारी संघ, भोपाल.

2550-3200

भृत्य

4. श्री रामू शर्मा

भृत्य, मध्यप्रदेश राज्य परिवहन निगम , भोपाल.

(2 ) निगम/मंडल/ सार्वजनिक उपक्रम के कर्मचारियों के आयोग की सेवा में संविलियन उपरान्त सेवाशर्तें जारी करने हेतु आयोग के पत्र क्रमांक 16-48-99 - एक-1273 , दिनांक 20 जून, 2016 द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग को भेजे गये प्रस्ताव ( प्रारूप ) पर मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ-19-23-1998-1-4, दिनांक 22 अगस्त, 2016 द्वारा सहमति प्रदान की गई है.

(3 ) शासन के प्राप्त सहमति एवं अनुमोदित प्रारूप के तारतम्य में निगम/मण्डल/सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मचारियों का मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की सेवा में संविलियन उपरान्त निम्नानुसार सेवाशर्तें जारी की जाती हैं :-

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग सेवा ( भर्ती तथा सेवा की शर्तें ) नियम, 1999 के नियम 6 ( भर्ती का तरीका ) के उपनियम ( 1 ) की कण्डिका ( ग ) एवं ( घ ) निम्नानुसार है :-

(ग) राज्य सरकार के किसी भी विभाग या उपक्रम की सेवा में पूर्व से कार्यरत् व्यक्तियों की प्रतिनियुक्ति से स्थानांतरित द्वारा ;

(घ) कण्डिका ( ग ) में उल्लिखित सेवा में संविलियन द्वारा;

उपरोक्तानुसार आयोग के भर्ती नियमों में राज्य सरकार एवं उपक्रम की सेवाओं के कर्मचारी , जो आयोग में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत् हैं के संविलियन द्वारा भी भर्ती किये जाने का प्रावधान है. आयोग में सर्वप्रथम राज्य सरकार/उपक्रम के कर्मचारियों का संविलियन दिनांक 1 जुलाई, 1997 को हुआ था. इनकी प्रभावशीलता आयोग के गठन अर्थात् 1 फरवरी , 1994 से मानी जावेगी .

3665

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 सितम्बर 2016

भाग 1 ]

(दो) वेतन का निर्धारण. ( अ ) संविलियन होने के ठीक पूर्व धारित पद का वेतनमान संविलियन के पद के बराबर या अधिक होने पर :-

(1) ऐसे पदों पर की गई अस्थायी स्थायी सेवा के पूर्ण वर्षों को संबंधित कर्मचारी के प्रारंभिक वेतन का निर्धारण करने के लिए गणना में लिया जावेगा.

(2) ऐसी निरन्तर सेवा को ही, जिसमें विभिन्न विभागों के अधीन पदों पर कर्तव्य की अवधियां एवं भत्तों सहित सेवा अवकाश , जिसकी गणना उस पद पर वेतनवृद्धि के लिये की जाना अनुमत हो, शामिल होगा. अस्थायी/स्थायी सेवा के पूर्ण वर्षों को ही गणना करने के लिये हिसाब में लिया जाएगा.

(3) उक्त कर्मचारियों को वेतन निर्धारण के परिणामस्वरूप होने वाली वित्तीय हानि, यदि कोई हो, से बचाने की दृष्टि से ऐसे कर्मियों द्वारा संविलियन के पूर्व पद पर प्राप्त किया गया अन्तिम वेतन और नये पद पर निर्धारित किया जाने वाले वेतन के बीच के अन्तर की राशि " व्यक्तिगत वेतन " के रूप में प्राप्त होंगी जिसे आगामी वेतनवृद्धि में समाहित कियाजावेगा.

(तीन) वरिष्ठता का निर्धारण.- मध्यप्रदेश सिविल सेवा ( सेवा की सामान्य शर्तें ) नियम, 1961 के नियम 12 ( 3 ) के प्रावधानों के अनुसार वरिष्ठता का निर्धारण निम्नानुसार किया जावेगा :-

(1) नये कार्यालय में संविलियन कर्मचारी , उनकी वरिष्ठता के प्रयोजन के लिए पूर्व कार्यालय में की गई पिछली सेवा के लाभ के हकदार नहीं होंगे तथा ऐसे कर्मचारी उनकी वरिष्ठता के मामले में नये प्रवेशार्थी के रूप में जाने जायेंगे. नियम 12(3 ) ( ग ) .

(2) उपरोक्त कार्यालयों के , विशिष्ट संवर्ग में दो या दो से अधिक कर्मचारियों को किसी दूसरे कार्यालय/विभाग में किसी संवर्ग में अलग- अलग तारीखों में संविलियन किया गया है तो नए कार्यालय/विभाग में उनकी पारस्परिक वरिष्ठता वही रहेगी , जो उनके पूर्व कार्यालय में थी , परन्तु इन तारीखों में उस संवर्ग में किसी व्यक्ति को सीधी भरती के लिये न चुना गया हो. ( नियम 12 ( 3 ) ( घ) .

(चार) सेवा भंग.- पुराने पद से सेवामुक्त होने की तारीख और नए पद पर नियुक्ति की तारीख के बीच की सेवा के व्यवधान को, यदि कोई हो, संबंधित कर्मचारी को, उसकी सेवामुक्ति के समय स्वीकार्य अवकाश देकर पूरा किया जाना चाहिये . यदि पात्रतानुसार अवकाश अपर्याप्त हो, तो उन्हें शेष अवधि, जो अधिक से अधिक छः महीने तक की होगी, असाधारण अवकाश स्वीकार किया जा सकेगा. ऐसे मामले, जिनमें व्यवधान को इस प्रकार भी नियमित न किया जा सकता हो, विशेष आदेशों के लिए वित्त विभाग का अभिमत प्राप्त कर सामान्य प्रशासन विभाग को निर्दिष्ट किया जायेगा.

(पांच) सीधी भरती माना जाएगा. - अन्य विभाग के संविलीन कर्मचारियों को, संबंधित वेतनमान में प्रारंभिक पुनरावस्था (Inital Repeat Stage ) यदि कोई हो , के संदर्भ में वेतन का निर्धारण करने के प्रयोजनों के लिए, पदोन्नति कर्मचारियों से भिन्न " सीधी भरती " किए गए कर्मचारी माना जायेगा.

(छः ) अवकाश.- ( 1 ) तत्स्थानी पदों/सेवा के धारकों पर लागू होने वाले नियमों के अनुसार अवकाश की पात्रता होगी .

(2) उपरोक्त सुविधाओं के अतिरिक्त पुरानी सेवाओं का लाभ, पेंशन तथा अवकाश के लिए भी प्राप्त होगा. साथ ही, वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक 466/18/4/आर-1/64 , दिनांक 17 मार्च, 1964 के अनुसार ज्वाइनिंग टाईम , स्थानांतर यात्रा भत्ता इत्यादि का लाभ मिलेगा.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 सितम्बर 2016

3666

उक्तानुसार निगम /मंडल सार्वजनिक उपक्रम की सेवा से आयोग की सेवा में संविलियन किए गए निम्नलिखित कर्मचारियों के कॉलम (5 ) में दर्शायी गई संविलियन के पूर्व की सेवा अवधि को वेतन निर्धारण , पेंशन तथा अवकाश प्रयोजनों हेतु मान्य की जाती है : - संविलियन दिनांक

नाम कर्मचारी

स.क्र.

पदनाम (3)

(2)

(1)

सहायक प्रोग्रामर 1 श्री दिनेश पण्ड्या

सहायक ग्रेड-3 2 श्री नरेन्द्र शर्मा

सहायक ग्रेड-3 3 श्री श्रीकांत भोजने

4

भृत्य

श्री रामू शर्मा

(4)

संविलियन के पूर्व की सेवा अवधि (5)

7-8-1987 से 28-2-1999 1-3-1999

1-11-1996 से 19-4-1999 20-4-1999

9-12-1999

19-10-1993 से 8-12-1999

17-8-1987 से 13-10-1999 14-10-1999

हस्ता./- (सुनीता त्रिपाठी ) सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

आदेश

भोपाल , दिनांक 16 सितम्बर 2016

क्र. 16-48-99- एक.- मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेश क्रमांक एफ- 102 - एक- 94-1747, दिनांक 17 जुलाई 1998 द्वारा आयोग की सेवा में दिनांक 1 जून 1998 से निगम मण्डल के निम्न कर्मचारियों का संविलियन किया गया है :-

कर्मचारी का नाम

स.क्र.

पद एवं विभाग/उपक्रम का नाम जहां से कर्मचारी आयोग में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ थे (3) (2)

(1)

वाहन चालक, 1 श्री रामचरण कुशवाह

मध्यप्रदेश विकास प्राधिकरण संघ, भोपाल.

संविलियन किये गये पद का

वेतनमान (5) पद का नाम जिस पर संविलियन किया गया था (4)

950-1530 वाहन चालक

(2) निगम/मंडल/सार्वजनिक उपक्रम के कर्मचारियों के आयोग की सेवा में संविलियन उपरान्त सेवा शर्तें जारी करने हेतु आयोग के पत्र क्रमांक 16-48-99- एक-1273 , दिनांक 20 जून 2016 द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग को भेजे गये प्रस्ताव ( प्रारूप ) पर मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ-19-23-1998-1-4, दिनांक 22 अगस्त 2016 द्वारा सहमति प्रदान की गई है.

(3 ) शासन के प्राप्त सहमति एवं अनुमोदित प्रारूप के तारतम्य में निगम/मण्डल/सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मचारियों का मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की सेवा में संविलियन उपरान्त निम्नानुसार सेवा शर्तें जारी की जाती हैं : -

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग सेवा ( भर्ती तथा सेवा की शर्तें ) नियम, 1999 के नियम 6 ( भर्ती का तरीका ) के उपनियम 1 की कण्डिका ( ग ) एवं ( घ ) निम्नानुसार है :-

राज्य सरकार के किसी भी विभाग या उपक्रम की सेवा में पूर्व से कार्यरत व्यक्तियों की प्रतिनियुक्ति से स्थानांतरित द्वारा ;

( ग)

कण्डिका ( ग ) में उल्लिखित सेवा में संविलियन द्वारा;

(घ) 3667

मध्यप्रदेश, राजपत्र, दिनांक 30 सितम्बर 2016

भाग 1 ]

उपरोक्तानुसार आयोग के भर्ती नियमों में राज्य सरकार एवं उपक्रम की सेवाओं के कर्मचारी , जो आयोग में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत हैं के संविलियन द्वारा भी भर्ती किये जाने का प्रावधान है. आयोग में सर्वप्रथम राज्य सरकार/उपक्रम के कर्मचारियों का संविलियन दिनांक 1 जुलाई 1997 को हुआ था. इनकी प्रभावशीलता आयोग के गठन अर्थात् 1 फरवरी 1994 से मानी जावेगी.

(दो) वेतन का निर्धारण. ( अ ) संविलियन होने के ठीक पूर्व धारित पद का वेतनमान संविलियन के पद के बराबर या अधिक होने पर :-

(1) ऐसे पदों पर की गई अस्थायी/स्थायी सेवा के पूर्ण वर्षों को संबंधित कर्मचारी के प्रारंभिक वेतन का निर्धारण करने के लिए गणना में लिया जावेगा.

(2) ऐसी निरन्तर सेवा को ही, जिसमें विभिन्न विभागों के अधीन पदों पर कर्तव्य की अवधियां एवं भत्तों सहित सेवा अवकाश, जिसकी गणना उस पद पर वेतनवृद्धि के लिये की जाना अनुमत हो , शामिल होगा. अस्थायी/स्थायी सेवा के पूर्ण वर्षों को ही गणना के लिये हिसाब में लिया जाएगा.

(3) उक्त कर्मचारियों को वेतन निर्धारण के परिणामस्वरूप होने वाली वित्तीय हानि, यदि कोई हो, से बचाने की दृष्टि से ऐसे कर्मियों द्वारा संविलियन के पूर्व पद पर प्राप्त किया गया अन्तिम वेतन और नये पद पर निर्धारित किया जाने वाले वेतन के बीच के अन्तर की राशि " व्यक्तिगत वेतन " के रूप में प्राप्त होंगी जिसे आगामी वेतनवृद्धि में समाहित कियाजावेगा.

(तीन) वरिष्ठता का निर्धारण.- मध्यप्रदेश सिविल सेवा ( सेवा की सामान्य शर्तें ) नियम, 1961 के नियम 12 ( 3 ) के प्रावधानों के अनुसार वरिष्ठता का निर्धारण निम्नानुसार किया जावेगा :-

(1) नये कार्यालय में संविलियन कर्मचारी , उनकी वरिष्ठता के प्रयोजन के लिए पूर्व कार्यालय में की गई पिछली सेवा के लाभ के हकदार नहीं होंगे तथा ऐसे कर्मचारी उनकी वरिष्ठता के मामले में नये प्रवेशार्थी के रूप में जाने जायेंगे. नियम 12(3) (ग ) .

(2) उपरोक्त कार्यालयों के, विशिष्ट संवर्ग में दो या दो से अधिक कर्मचारियों को किसी दूसरे कार्यालय/विभाग में किसी संवर्ग में अलग - अलग तारीखों में संविलियन किया गया है तो नए कार्यालय/विभाग में उनकी पारस्परिक वरिष्ठता वही रहेगी , जो उनके पूर्व कार्यालय में थी, परन्तु इन तारीखों में उस संवर्ग में किसी व्यक्ति को सीधी भरती के लिये न चुना गया हो. नियम 12 (3 ) ( घ) .

(चार) सेवा भंग. पुराने पद से सेवामुक्त होने की तारीख और नए पद पर नियुक्ति की तारीख के बीच की सेवा के व्यवधान को, यदि कोई हो, संबंधित कर्मचारी को, उसकी सेवामुक्ति के समय स्वीकार्य अवकाश देकर पूरा किया जाना चाहिये. यदि पात्रतानुसार अवकाश अपर्याप्त हो, तो उन्हें शेष अवधि, जो अधिक से अधिक छः महीने तक की होगी, असाधारण अवकाश स्वीकार किया जा सकेगा. ऐसे मामले , जिनमें व्यवधान को इस प्रकार भी नियमित न किया जा सकता हो , विशेष आदेशों के लिए वित्त विभाग का अभिमत प्राप्त कर सामान्य प्रशासन विभाग को निर्दिष्ट किया जायेगा.

(पांच) सीधी भरती माना जाएगा. अन्य विभागों के संविलीन कर्मचारियों को, संबंधित वेतनमान में प्रारंभिक पुनरावस्था ( Inital Repeat stage ) यदि कोई हो , के संदर्भ में वेतन का निर्धारण करने के प्रयोजनों के लिए, पदोन्नति कर्मचारियों से भिन्न " सीधी भरती " किए गए कर्मचारी माना जायेगा.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 सितम्बर 2016

3668

(छः ) अवकाश. - ( 1 ) तत्स्थानी पदों/सेवा के धारकों पर लागू होने वाले नियमों के अनुसार अवकाश की पात्रता होगी.

(2 ) उपरोक्त सुविधाओं के अतिरिक्त पुरानी सेवाओं का लाभ, पेंशन तथा अवकाश के लिए भी प्राप्त होगा. साथ ही, वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक 466/18/4/आर -1/64 , दिनांक 17 मार्च 1964 के अनुसार ज्वाइनिंग टाईम, स्थानांतर यात्रा भत्ता इत्यादि का लाभ मिलेगा.

उक्तानुसार निगम/मंडल सार्वजनिक उपक्रम की सेवा से आयोग की सेवा में संविलियन किए गए निम्नलिखित कर्मचारियों के कॉलम (5 ) में दर्शायी गई संविलियन के पूर्व की सेवा अवधि को वेतन निर्धारण, पेंशन तथा अवकाश प्रयोजनों हेतु मान्य की जाती है :-

संविलियन दिनांक

पदनाम नाम कर्मचारी

(3) (2)

(1) स.क्र.

वाहन चालक 1 श्री रामचरण कुशवाह

संविलियन के पूर्व की, सेवा अवधि

(5)

(4)

13-8-1991 से 31-5-1998 1-6-1998

हस्ता./- (सुनीता त्रिपाठी )

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

भोपाल , दिनांक 16 सितम्बर 2016

क्र. 16-48-99 - एक.-मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेश क्रमांक एफ-12 - एक- 95-2505 , दिनांक 17 जुलाई 1997 द्वारा आयोग की सेवा में दिनांक 1 जुलाई 1997 से निगम/मण्डल के निम्नांकित कर्मचारियों का संविलियन किया गया है :-

कर्मचारी का नाम

स.क्र.

पद एवं विभाग/उपक्रम का नाम जहां से कर्मचारी आयोग में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ थे (3) (1)

(2)

1

लेखापाल, श्री प्रदीप कुमार तिवारी

मध्यप्रदेश एग्रो इण्डस्ट्रीज कार्पोरेशन , भोपाल.

2

लेखापाल, श्री प्रदीप कुमार शुक्ला

3

केशियर, उपेन्द्र कुमार द्विवेदी

संविलियन किये पद का नाम जिस

गये पद का पर संविलियन किया गया था (4)

वेतनमान (5)

1400-2640 वरिष्ठ सहायक

1400-2640 वरिष्ठ सहायक

मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी आवास निगम, भोपाल.

1320-2040 लेखापाल

मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी आवास निगम, भोपाल.

3669

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 सितम्बर 2016

भाग 1 ]

उक्त आदेश की कण्डिका 2 में उपर्युक्त कर्मचारियों की वरिष्ठता वेतन निर्धारण आदि के संबंध में आदेश राज्य शासन के नियमानुसार जारी किये जाने का उल्लेख किया गया था.

(2 ) निगम/मंडल/सार्वजनिक उपक्रम के कर्मचारियों के आयोग की सेवा में संविलियन उपरान्त सेवा शर्तें जारी करने हेतु आयोग के पत्र क्रमांक 16-48-99- एक-1273 , दिनांक 20 जून, 2016 द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग को भेजे गये प्रस्ताव ( प्रारूप ) पर मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ-19-23-1998-1-4, दिनांक 22 अगस्त, 2016 द्वारा सहमति प्रदान की गई है.

(3) शासन के प्राप्त सहमति एवं अनुमोदित प्रारूप के तारतम्य में निगम/मण्डल/ सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मचारियों का मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की सेवा में संविलियन उपरान्त निम्नानुसार सेवा शर्तें जारी की जाती हैं : -

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग सेवा ( भर्ती तथा सेवा की शर्तें ) नियम , 1999 के नियम 6 ( भर्ती का तरीका ) के उप नियम ( 1 ) की कण्डिका ( ग ) एवं ( घ ) निम्नानुसार है :-

(ग) राज्य सरकार के किसी भी विभाग या उपक्रम की सेवा में पूर्व से कार्यरत् व्यक्तियों की प्रतिनियुक्ति से स्थानांतरित द्वारा ;

कण्डिका ( ग ) में उल्लिखित सेवा में संविलियन द्वारा;

(घ)

उपरोक्तानुसार आयोग के भर्ती नियमों में राज्य सरकार एवं उपक्रम की सेवाओं के कर्मचारी , जो आयोग में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत् हैं, के संविलियन द्वारा भी भर्ती किये जाने का प्रावधान है. आयोग में सर्वप्रथम राज्य सरकार/उपक्रम के कर्मचारियों का संविलियन दिनांक 1 जुलाई 1997 को हुआ था. इनकी प्रभावशीलता आयोग के गठन अर्थात् 1 फरवरी 1994 से मानी जावेगी.

(दो) वेतन का निर्धारण. (अ ) संविलियन होने के ठीक पूर्व धारित पद का वेतनमान संविलियन के पद के बराबर या अधिक होने पर :-

(1) ऐसे पदों पर की गई अस्थायी स्थायी सेवा के पूर्ण वर्षों को संबंधित कर्मचारी के प्रारंभिक वेतन का निर्धारण करने के लिए गणना में लिया जावेगा.

(2) ऐसी निरन्तर सेवा को ही, जिसमें विभिन्न विभागों के अधीन पदों पर कर्तव्य की अवधियां एवं भत्तों सहित सेवा अवकाश, जिसकी गणना उस पद पर वेतनवृद्धि के लिये की जाना अनुमत हो, शामिल होगा. अस्थायी/स्थायी सेवा के पूर्ण वर्षों को ही गणना के लिये हिसाब में लिया जाएगा.

(3) उक्त कर्मचारियों को वेतन निर्धारण के परिणामस्वरूप होने वाली वित्तीय हानि, यदि कोई हो, से बचाने की दृष्टि से ऐसे कर्मियों द्वारा संविलियन के पूर्व पद पर प्राप्त किया गया अन्तिम वेतन और नये पद पर निर्धारित किया जाने वाले वेतन के बीच के अन्तर की राशि " व्यक्तिगत वेतन " के रूप में प्राप्त होंगी जिसे आगामी वेतनवृद्धि में समाहित किया जावेगा.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 सितम्बर 2016

3670

(तीन) वरिष्ठता का निर्धारण.- मध्यप्रदेश सिविल सेवा ( सेवा की सामान्य शर्तें ) नियम, 1961 के नियम 12 ( 3 ) के प्रावधानों के अनुसार वरिष्ठता का निर्धारण निम्नानुसार किया जावेगा : -

(1) नये कार्यालय में संविलियन कर्मचारी , उनकी वरिष्ठता के प्रयोजन के लिए पूर्व कार्यालय में की गई पिछली सेवा के लाभ के हकदार नहीं होंगे तथा ऐसे कर्मचारी उनकी वरिष्ठता के मामले में नये प्रवेशार्थी के रूप में जाने जायेंगे . नियम 12(3) (ग) .

(2) उपरोक्त कार्यालयों के , विशिष्ट संवर्ग में दो या दो से अधिक कर्मचारियों को किसी दूसरे कार्यालय/विभाग में किसी संवर्ग में अलग- अलग तारीखों में संविलियन किया गया है तो नए कार्यालय/विभाग में उनकी पारस्परिक वरिष्ठता वही रहेगी , जो उनके पूर्व कार्यालय में थी , परन्तु इन तारीखों में उस संवर्ग में किसी व्यक्ति को सीधी भरती के लिये न चुना गया हो. नियम 12( 3 ) (घ) .

(चार) सेवा भंग. - पुराने पद से सेवामुक्त होने की तारीख और नए पद पर नियुक्ति की तारीख के बीच की सेवा के व्यवधान को, यदि कोई हो, संबंधित कर्मचारी को, उसकी सेवामुक्ति के समय स्वीकार्य अवकाश देकर पूरा किया जाना चाहिये . यदि पात्रतानुसार अवकाश अपर्याप्त हो , तो उन्हें शेष अवधि, जो अधिक से अधिक छः महीने तक की होगी , असाधारण अवकाश स्वीकार किया जा सकेगा. ऐसे मामले, जिनमें व्यवधान को इस प्रकार भी नियमित न किया जा सकता हो, विशेष आदेशों के लिए वित्त विभाग का अभिमत प्राप्त कर सामान्य प्रशासन विभाग को निर्दिष्ट किया जायेगा.

(पांच) सीधी भरती माना जाएगा. अन्य विभाग के संविलीन कर्मचारियों को, संबंधित वेतनमान में प्रारंभिक पुनरावस्था ( Inital Repeat stage ) यदि कोई हो, के संदर्भ में वेतन का निर्धारण करने के प्रयोजनों के लिए, पदोन्नति कर्मचारियों से भिन्न " सीधी भरती " किए गए कर्मचारी माना जायेगा.

(छः ) अवकाश.-( 1 ) तत्स्थानी पदों/सेवा के धारकों पर लागू होने वाले नियमों के अनुसार अवकाश की पात्रता होगी.

(2 ) उपरोक्त सुविधाओं के अतिरिक्त पुरानी सेवाओं का लाभ, पेंशन तथा अवकाश के लिए भी प्राप्त होगा . साथ ही, वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक 466/18/4/आर-1/64 , दिनांक 17 मार्च, 1964 के अनुसार ज्वाइनिंग टाईम , स्थानांतर यात्रा भत्ता इत्यादि का लाभ मिलेगा.

उक्तानुसार निगम/मंडल सार्वजनिक उपक्रम की सेवा से आयोग की सेवा में संविलियन किए गए निम्नलिखित कर्मचारियों के कॉलम (5 ) में दर्शायी गई संविलियन के पूर्व की सेवा अवधि को वेतन निर्धारण , पेंशन तथा अवकाश प्रयोजनों हेतु मान्य की जाती है :-

संविलियन के पूर्व की सेवा अवधि (5)

संविलियन दिनांक

(4)

पदनाम (3)

नाम कर्मचारी (2)

स.क्र. (1)

15-12-1989 से 30-6-1997

1-7-1997

वरिष्ठ सहायक

1 श्री प्रदीप कुमार तिवारी

11-5-1988 से 30-6-1997

1-7-1997

वरिष्ठ सहायक

2 श्री प्रदीप कुमार शुक्ला

20-5-1988 से 30-6-1997

1-7-1997

लेखापाल

3 उपेन्द्र कुमार द्विवेदी

हस्ता./- (सुनीता त्रिपाठी) सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

3671

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 सितम्बर 2016

भाग 1 ]

आदेश

भोपाल , दिनांक 16 सितम्बर 2016

क्र. 16-48-99 - एक. मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेश क्रमांक एफ- 1-3-99- एक-1261 , दिनांक 10 नवम्बर 2000 द्वारा आयोग की सेवा में दिनांक 10 नवम्बर 2000 से निगम मण्डल के निम्न कर्मचारियों का संविलियन किया गया है :-

कर्मचारी का नाम

स.क्र.

संविलियन किये गये पद का वेतनमान

पद का नाम जिस पर संविलियन किया गया था

पद एवं विभाग/उपक्रम का नाम जहां से कर्मचारी आयोग में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ थे

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

कनिष्ठ लेखाधिकारी

1. श्री सतीश व्यास

सहायक लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश राज्य वस्त्र निगम, भोपाल.

( 2 ) निगम /मंडल /सार्वजनिक उपक्रम के कर्मचारियों के आयोग की सेवा में संविलियन उपरान्त सेवाशर्तें जारी करने हेतु आयोग के पत्र क्रमांक 16-48-99- एक-1273, दिनांक 20 जून 2016 द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग को भेजे गये प्रस्ताव ( प्रारूप ) पर मध्यप्रदेश शासन , सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ-19-23-1998-1-4, दिनांक 22 अगस्त, 2016 द्वारा सहमति प्रदान की गई है.

(3 ) शासन के प्राप्त सहमति एवं अनुमोदित प्रारूप के तारतम्य में निगम/मण्डल/ सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मचारियों का मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की सेवा में संविलियन उपरान्त निम्नानुसार सेवाशर्तें जारी की जाती हैं :-

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग सेवा ( भर्ती तथा सेवा की शर्तें ) नियम, 1999 के नियम 6 ( भर्ती का तरीका ) के उपनियम ( 1 ) की कण्डिका ( ग ) एवं ( घ ) निम्नानुसार है :-

(ग) राज्य सरकार के किसी भी विभाग या उपक्रम की सेवा में पूर्व से कार्यरत् व्यक्तियों की प्रतिनियुक्ति से स्थानांतरित द्वारा;

कण्डिका ( ग ) में उल्लिखित सेवा में संविलियन द्वारा;

(घ)

उपरोक्तानुसार आयोग के भर्ती नियमों में राज्य सरकार एवं उपक्रम की सेवाओं के कर्मचारी , जो आयोग में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत् हैं, के संविलियन द्वारा भी भर्ती किये जाने का प्रावधान है. आयोग में सर्वप्रथम राज्य सरकार/ उपक्रम के कर्मचारियों का संविलियन दिनांक 1 जुलाई, 1997 को हुआ था. इनकी प्रभावशीलता आयोग के गठन अर्थात् 1 फरवरी 1994 से मानी जावेगी.

(दो) वेतन का निर्धारण. ( अ ) संविलियन होने के ठीक पूर्व धारित पद का वेतनमान संविलियन के पद के बराबर या अधिक होने पर :-

(1) ऐसे पदों पर की गई अस्थायी/स्थायी सेवा के पूर्ण वर्षों को संबंधित कर्मचारी के प्रारंभिक वेतन का निर्धारण करने के लिए गणना में लिया जावेगा.

(2) ऐसी निरन्तर सेवा को ही, जिसमें विभिन्न विभागों के अधीन पदों पर कर्तव्य की अवधियां एवं भत्तों सहित सेवा अवकाश , जिसकी गणना उस पद पर वेतनवृद्धि के लिये की जाना अनुमत हो , शामिल होगा. अस्थायी/स्थायी सेवा के पूर्ण वर्षों को ही गणना करने के लिये हिसाब में लिया जाएगा.

[ भाग 1 3672

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 सितम्बर 2016

(3) उक्त कर्मचारियों को वेतन निर्धारण के परिणामस्वरूप होने वाली वित्तीय हानि, यदि कोई हो, से बचाने की दृष्टि से ऐसे कर्मियों द्वारा संविलियन के पूर्व पद पर प्राप्त किया गया अन्तिम वेतन और नये पद पर निर्धारित किया जाने वाले वेतन के बीच के अन्तर की राशि " व्यक्तिगत वेतन " के रूप में प्राप्त होंगी जिसे आगामी वेतनवृद्धि में समाहित कियाजावेगा.

(तीन) वरिष्ठता का निर्धारण. - मध्यप्रदेश सिविल सेवा ( सेवा की सामान्य शर्तें ) नियम, 1961 के नियम 12 (3 ) के प्रावधानों के अनुसार वरिष्ठता का निर्धारण निम्नानुसार किया जावेगा :-

(1) नये कार्यालय में संविलियन कर्मचारी , उनकी वरिष्ठता के प्रयोजन के लिए पूर्व कार्यालय में की गई पिछली सेवा के लाभ के हकदार नहीं होंगे तथा ऐसे कर्मचारी उनकी वरिष्ठता के मामले में नये प्रवेशार्थी के रूप में जाने जायेंगे . नियम 12(3 ) (ग) .

( 2) उपरोक्त कार्यालयों के, विशिष्ट संवर्ग में दो या दो से अधिक कर्मचारियों को किसी दूसरे कार्यालय / विभाग में किसी संवर्ग में अलग- अलग तारीखों में संविलियन किया गया है तो नए कार्यालय/ विभाग में उनकी पारस्परिक वरिष्ठता वही रहेगी , जो उनके पूर्व कार्यालय में थी , परन्तु इन तारीखों में उस संवर्ग में किसी व्यक्ति को सीधी भरती के लिये न चुना गया हो. नियम 12 (3 ) (घ ).

(चार) सेवा भंग. - पुराने पद से सेवामुक्त होने की तारीख और नए पद पर नियुक्ति की तारीख के बीच की सेवा के व्यवधान को, यदि कोई हो, संबंधित कर्मचारी को, उसकी सेवामुक्ति के समय स्वीकार्य अवकाश देकर पूरा किया जाना चाहिये. यदि पात्रतानुसार अवकाश अपर्याप्त हो , तो उन्हें शेष अवधि, जो अधिक से अधिक छः महीने तक की होगी, असाधारण अवकाश स्वीकार किया जा सकेगा. ऐसे मामले, जिनमें व्यवधान को इस प्रकार भी नियमित न किया जा सकता हो, विशेष आदेशों के लिए वित्त विभाग का अभिमत प्राप्त कर सामान्य प्रशासन विभाग को निर्दिष्ट किया जायेगा.

(पांच) सीधी भरती माना जाएगा. - अन्य विभाग के संविलीन कर्मचारियों को, संबंधित वेतनमान में प्रारंभिक पुनरावस्था ( Inital Repeat Stage ) यदि कोई हो, के संदर्भ में वेतन का निर्धारण करने के प्रयोजनों के लिए, पदोन्नति कर्मचारियों से भिन्न " सीधी भरती " किए गए कर्मचारी माना जायेगा.

(छः ) अवकाश.- ( 1 ) तत्स्थानी पदों/ सेवा के धारकों पर लागू होने वाले नियमों के अनुसार अवकाश की पात्रता होगी.

(2) उपरोक्त सुविधाओं के अतिरिक्त पुरानी सेवाओं का लाभ, पेंशन तथा अवकाश के लिए भी प्राप्त होगा. साथ ही , वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक 466/18/4/आर-1/64 , दिनांक 17 मार्च, 1964 के अनुसार ज्वाइनिंग टाईम , स्थानांतर यात्रा भत्ता इत्यादि का लाभ मिलेगा.

उक्तानुसार निगम/मंडल सार्वजनिक उपक्रम की सेवा से आयोग की सेवा में संविलियन किए गए निम्नलिखित कर्मचारियों के कॉलम (5 ) में दर्शायी गई संविलियन के पूर्व की सेवा अवधि को वेतन निर्धारण , पेंशन तथा अवकाश प्रयोजनों हेतु मान्य की जाती है :-

संविलियन के पूर्व की सेवा अवधि (5)

संविलियन दिनांक

(4)

पदनाम (3)

स.क्र. नाम कर्मचारी (1) (2)

29-12-1986 से 9-11-2000

10-11-2000

कनिष्ठ लेखाधिकारी

1. श्री सतीश व्यास

हस्ता./- (सुनीता त्रिपाठी )

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल .

3673

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 सितम्बर 2016

भाग 1 ]

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी, होशंगाबाद, मध्यप्रदेश

होशंगाबाद, दिनांक 20 सितम्बर 2016

क्र. बंधक श्रमिक- 2016.- मैं, संकेत भोडंवे , कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी , होशंगाबाद एतद्वारा बंधक श्रम प्रथा ( उन्मूलन) अधिनियम , 1976 के अध्याय 5 की धारा 13 ( 2 ) , में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये , होशंगाबाद जिले की जिला स्तरीय बंधक श्रमिक सतर्कता समिति में निम्नानुसार व्यक्तियों को अध्यक्ष एवं सदस्य मनोनीत करता हूं. समिति का कार्यकाल दो वर्ष की कालावधि के लिए होगा.

जिला स्तरीय सतर्कता समिति

धारा 13 की उपधारा ( 2 ) ( ए ) के अधीन-

अध्यक्ष :- कलेक्टर, होशंगाबाद

( बी ) के अधीन-तीन

सदस्य:-धारा 13 की उपधारा ( 2 )

1. श्रीमती प्रमिला अतुलकर, वार्ड क्र. 26 , नाला मोहल्ला, इटारसी मो. नं.- 9303473608 .

2. श्री रूपचंद अहिरवार, वार्ड क्र. 08 , बंगलिया, इटारसी, मो. नं.- 9926367905 .

3. श्री पूनम मेषकर, वार्ड क्र. 28, हरिजन छात्रावास के बाजू में, होशंगाबाद, मो. नं.-9827341360 .

धारा 13 की उपधारा ( 2 ) ( सी ) के अधीन-दो

1. श्री संदीप तिवारी ,

वार्ड क्र. 17 , एक्सीलेंस स्कूल, सोनासांवरी नाका, इटारसी मो. नं.- 9827279238 .

2. श्री राकेश गौर,

वार्ड क्र. 15, ईश्वर रेस्टोरेंट, इटारसी

मो. नं.-9826445359.

धारा 13 की उपधारा ( 2 ) ( डी ) के अधीन-तीन

1. पुलिस अधीक्षक, होशंगाबाद

2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, होशंगाबाद

3. सहायक आयुक्त, आदिम जाति कल्याण विभाग , होशंगाबाद

धारा 13 की उपधारा ( 2) ( ई ) के अधीन-एक

1. लीड बैंक मैनेजर, होशंगाबाद [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 सितम्बर 2016

3674

क्र. बंधक श्रमिक- 2016.- मैं, संकेत भोडंवे, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी , होशंगाबाद एतद्वारा बंधक श्रम प्रथा ( उन्मूलन ) अधिनियम, 1976 के अध्याय 5 की धारा 13 ( 3 ) , में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, होशंगाबाद जिले के अनुभाग सोहागपुर के लिए, अनुभाग स्तरीय बंधक श्रमिक सतर्कता समिति में निम्नानुसार व्यक्तियों को अध्यक्ष एवं सदस्य मनोनीत करता हूं. समिति का कार्यकाल दो वर्ष की कालावधि के लिए होगा.

धारा 13 की उपधारा ( 3 ) ( ए ) के अधीन-

अध्यक्ष :- अनुविभागीय अधिकारी , सोहागपुर

सदस्य:- धारा 13 की उपधारा ( 3 ) ( बी ) के अधीन-तीन

1. श्री कमल किरार/ श्री नन्हू सिंह किरार

119, मातापुरा वार्ड , सोहागपुर,

मो. नं .- 7566866707 .

2. सुश्री वर्षा दोहरे/ श्री रमेश दोहरे

मुसलमानी मोहल्ला, सेमरी हरंचद

मो. नं.- 8602119784 .

3. श्री रवि प्रकाश/ श्री लालचंद कोरी रामगंज वार्ड, सोहागपुर,

मो. नं.-9425438060.

धारा 13 की उपधारा ( 3 ) ( सी ) के अधीन-दो

1. श्री अरविंद ठाकुर/ श्री भगवत ठाकुर

ग्राम-करनपुर, तहसील-सोहागपुर,

मो. नं.- 7389635352 .

2. श्री ललित कुमार/मानकलाल गढ़वाल,

गांधी वार्ड, सोहागपुर,

मो. नं .-9584482608 .

धारा 13 की उपधारा ( 3 ) ( डी ) के अधीन-तीन

1. थाना प्रभारी , थाना सोहागपुर

2. पंचायत एवं समाज सेवा संगठक , सोहागपुर

3. वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी, सोहागपुर

धारा 13 की उपधारा ( 3 ) ( ई ) के अधीन- एक

1. शाखा प्रबंधक, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक सोहागपुर

धारा 13 की उपधारा ( 3 ) ( एफ ) के अधीन- एक

1. तहसीलदार, सोहागपुर 3675

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 सितम्बर 2016

भाग 1 ]

क्र. बंधक श्रमिक- 2016.- मैं, संकेत भोडंवे , कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी , होशंगाबाद एतद्वारा बंधक श्रम प्रथा ( उम्मूलन) अधिनियम , 1976 के अध्याय 5 की धारा 13 ( 3 ) , में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये , होशंगाबाद जिले के अनुभाग सिवनीमालवा के लिए, अनुभाग स्तरीय बंधक श्रमिक सतर्कता समिति में निम्नानुसार व्यक्तियों को अध्यक्ष एवं सदस्य मनोनीत करता हूं. समिति का कार्यकाल दो वर्ष की कालावधि के लिए होगा.

धारा 13 की उपधारा ( 3 ) ( ए ) के अधीन-

अध्यक्ष :-अनुविभागीय अधिकारी , सिवनीमालवा

सदस्य :-धारा 13 की उपधारा ( 3 ) ( बी ) के अधीन-तीन

1. श्री संजय केथवास/ श्री हरिशंकर केथवास,

मकान 04 , फाईल मोहल्ला , वार्ड क्र. 01 ,

रेल्वे स्टेशन के पास, बानापुरा ,

मो. नं.- 9926669844.

2. श्री राकेश भिलाला/ श्री धनराज भिलाला,

मकान 43 , फाईल मोहल्ला , वार्ड नं. 01 ,

रेल्वे स्टेशन के पास, बानापुरा ,

मो. नं.-7697117769 .

3. श्रीमती नीलकमल/स्व. श्री राधेमोहन उपाध्याय

ग्राम नंदरवाड़ा, तह. - सिवनीमालवा, मो. नं.-8120123476

धारा 13 की उपधारा ( 3 ) ( सी ) के अधीन-दो

1. श्रीमती वंदना/ श्री भगवती प्रसाद पालीवाल

रामगली वार्ड नं . 01 ,

रेल्वे स्टेशन के पास , बानापुरा,

मो. नं.- 9009250360.

2. श्री नितिन कुमार/ स्व. श्री गुलाबचंद्र चौकसे,

मकान 36 , फाईल मोहल्ला, वार्ड नं. 01 ,

रेल्वे स्टेशन के पास, बानापुरा,

मो. नं.- 8602912914.

धारा 13 की उपधारा ( 3 ) ( डी ) के अधीन-तीन

1. परियोजना अधिकारी , आई. सी. डी. एस. सिवनीमालवा

2. राजस्व निरीक्षक, सिवनीमालवा

3. राजस्व निरीक्षक, सिवनीमालवा

धारा 13 की उपधारा ( 3 ) ( ई ) के अधीन- एक

1. शाखा प्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक शाखा , सिवनीमालवा

धारा 13 की उपधारा ( 3 ) ( एफ ) के अधीन- एक

1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जनपद पंचायत, सिवनीमालवा.

[ भाग 1 3676

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 सितम्बर 2016

क्र. बंधक श्रमिक- 2016.- मैं, संकेत भोडंवे , कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, होशंगाबाद एतद्वारा बंधक श्रम प्रथा (उम्मूलन) अधिनियम, 1976 के अध्याय 5 की धारा 13 ( 3 ) , में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, होशंगाबाद जिले के अनुभाग पिपरिया के लिए अनुभाग स्तरीय बंधक श्रमिक सतर्कता समिति में निम्नानुसार व्यक्तियों को अध्यक्ष एवं सदस्य मनोनीत करता हूं. समिति का कार्यकाल दो वर्ष की कालावधि के लिए होगा.

धारा 13. की उपधारा ( 3 ) ( ए ) के अधीन-

अध्यक्ष :-अनुविभागीय अधिकारी , पिपरिया

सदस्य:- धारा 13 की उपधारा ( 3 ) ( बी ) के अधीन-तीन

1. श्री अनिल साहू/स्व. श्री बलराम साहू, ग्राम- हथवॉस, तहसील पिपरिया, मो. नं.- 8827074332

2. श्री समरसिंह/ श्री कृष्णपाल सिंह पचमढ़ी रोड, पिपरिया,

मो. नं.-9589253999

3. श्रीमती उषा उईके/स्व. श्री प्रेमलाल जी उईके पुराना बाजार तिवारी वार्ड, बनखेड़ी.

धारा 13 की उपधारा ( 3 ) ( सी ) के अधीन-दो

1. श्री सुरेश चन्द्र/ श्री कालीचरण दुबे, बनखेड़ी तहसील, बनखेड़ी,

मो. नं .- 9424483237.

2. श्री राजाराम पटैल/ श्री गुलाबसिंह पटैल ग्राम नयागांव, तहसील बनखेड़ी,

मो. नं.- 9926509696

धारा 13 की उपधारा ( 3 ) ( डी ) के अधीन-पांच

1.

परियोजना अधिकारी , पिपरिया, महिला बाल विकास , पिपरिया

2. परियोजना अधिकारी , बनखेड़ी, महिला बाल विकास , पिपरिया

3. राजस्व निरीक्षक, मटकुली

4. राजस्व निरीक्षक, तरौनकला

5. राजस्व निरीक्षक, बनखेड़ी.

धारा 13 की उपधारा ( 3 ) ( ई ) के अधीन-एक

1. शाखा प्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक, पिपरिया

धारा 13 की उपधारा ( 3 ) ( एफ ) के अधीन- एक

1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, पिपरिया.

क्र. बंधक श्रमिक - 2016.- मैं, संकेत भोडंवे, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी , होशंगाबाद एतद्वारा बंधक श्रम प्रथा ( उम्मूलन) अधिनियम, 1976 के अध्याय 5 की धारा 13 ( 3 ) , में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, होशंगाबाद जिले के अनुभाग इटारसी के लिए, अनुभाग स्तरीय बंधक श्रमिक सतर्कता समिति में निम्नानुसार व्यक्तियों को अध्यक्ष एवं सदस्य मनोनीत करता हूं. समिति का कार्यकाल दो वर्ष की कालावधि के लिए होगा.

धारा 13 की उपधारा ( 3 ) ( ए ) के अधीन-

अध्यक्ष :- अनुविभागीय अधिकारी , इटारसी

सदस्य:-धारा 13 की उपधारा ( 3 ) ( बी ) के अधीन-तीन

1. श्री प्रहलाद निकम/श्री रामदास निकम, 604, सांई नगर, न्यू यार्ड, इटारसी,

मो. नं.- 9329659660

2. श्री अभय अल्फ्यूज/ श्री ई. जी. अल्फ्यूज काली दरबार , गांधी नगर, इटारसी, मो. नं.-9424436206 .

3. श्रीमती जयश्री परते/ श्री वीरेन्द्र परते , जय प्रकाश नगर, पुरानी इटारसी, मो. नं.- 8889516644 .

3677 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 सितम्बर 2016

धारा 13 की उपधारा ( 3 ) ( सी ) के अधीन-दो

1. श्री संजय परते/सत्यनारायण परते

ग्राम - रामपुर, तह. - इटारसी,

प्रबंधक, जीवोदय संस्था,

2. जीवोदय संस्था, नेहरूगंज , इटारसी

मो. नं.-9977575486.

धारा 13 की उपधारा ( 3 ) ( डी ) के अधीन-तीन

परियोजना अधिकारी , महिला एवं बाल विकास, केसला, विकास खण्ड, केसला 1.

2. अधीक्षक, बोरी अभ्यारण्य, इटारसी

3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जनपद पंचायत, केसला

धारा 13 की उपधारा ( 2 ) ( ई ) के अधीन- एक

1. शाखा प्रबंधक, कोऑपरेटिव बैंक, इटारसी.

धारा 13 की उपधारा ( 2 ) ( एफ ) के अधीन- एक

1. तहसीलदार, इटारसी.

क्र. बंधक श्रमिक -2016.- मैं , संकेत भोडंवे, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी , होशंगाबाद एतद्वारा बंधक श्रम प्रथा ( उम्मूलन) अधिनियम, 1976 के अध्याय 5 की धारा 13 ( 3 ) , में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये , होशंगाबाद जिले के अनुभाग होशंगाबाद के लिए, अनुभाग स्तरीय बंधक श्रमिक सतर्कता समिति में निम्नानुसार व्यक्तियों को अध्यक्ष एवं सदस्य मनोनीत करता हूं. समिति का कार्यकाल दो वर्ष की कालावधि के लिए होगा.

धारा 13 की उपधारा ( 3 ) ( ए ) के अधीन-

अध्यक्ष :-अनुविभागीय अधिकारी, होशंगाबाद

सदस्य :-धारा 13 की उपधारा ( 3 ) ( बी ) के अधीन-तीन

1. श्री ताराचंद्र कदम/स्व. श्री तुलसीराम कदम

बालागंज, होशंगाबाद,

मो. नं.- 9993062957 .

2. श्रीमती पूजा भारदेव/ श्री नर्मदा प्रसाद भारदेव

बालागंज, होशंगाबाद,

मो. नं.- 9907598941 .

3. श्री डालचंद्र सोना/स्व. श्री अमर सिंह सोना

बालागंज, होशंगाबाद,

मो. नं .- 7805012135 .

धारा 13 की उपधारा ( 3 ) ( सी ) के अधीन-दो

1. श्री मनीष परदेशी/ श्री चंदूलाल परदेशी

वार्ड नं. 13, एस. पी. ऑफिस के सामने,

कोठी बाजार, होशंगाबाद,

मो. नं.-9301888193 .

2. श्री अनोखीलाल राजौरिया

शिव मंदिर के पास , आई. टी. आई, होशंगाबाद,

मो. नं.- 9826294185 .

3678

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 सितम्बर 2016

धारा 13 की उपधारा ( 3 ) ( डी ) के अधीन-तीन

1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जनपद पंचायत , होशंगाबाद

2. विकास खण्ड चिकित्सा अधिकारी , डोलरिया,

3. उपयंत्री, सिंचाई विभाग, बाबई.

धारा 13 की उपधारा ( 3) ( ई ) के अधीन-एक

1. शाखा प्रबंधक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, निमसाड़िया

धारा 13 की उपधारा ( 3) ( एफ ) के अधीन-एक

1. तहसीलदार, होशंगाबाद.

संकेत भोडंवे , कलेक्टर/ जिला दण्डाधिकारी.

आर.सी.वी.पी. नरोन्हा प्रशासन अकादमी

मध्यप्रदेश, भोपाल

(विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ)

संशोधन

भोपाल , दिनांक 21 सितम्बर 2016

क्र. 2016- विपप्र -2013.- राज्य शासन द्वारा वन विभाग के अधिकारियों के लिए विभागीय परीक्षा दिनांक 7 अगस्त, 2013 को प्रश्न- पत्र- वन विधि प्रथम ( बिना पुस्तकों के ) तथा प्रश्न - पत्र- सामान्य विधि द्वितीय ( पुस्तकों सहित ) विषय की संपन्न की गई थी , जिसमें निम्नलिखित परीक्षार्थी का " वन क्षेत्रपाल " पदनाम उपायुक्त राजस्व कार्यालय नर्मदापुरम संभाग , होशंगाबाद के पत्र द्वारा सूचित किया गया था, जो लिपिकीय त्रुटिवश था. इसकी पुष्टि उपरान्त निम्नलिखित परीक्षार्थी का " वन क्षेत्रपाल " पदनाम के स्थान पर " सहायक वन संरक्षक" पदनाम किया जाकर, परिणाम उत्तीर्ण घोषित किया जाता है .

पदनाम (3)

परीक्षार्थी का नाम

(2)

क्रमांक (1)

सहायक वन संरक्षक

श्री भारत सोलंकी

1.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सुधीर कुमार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी एवं नोडल अधिकारी विभागीय परीक्षा.

धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 11 अप्रैल 2016

क्र. एफ 7-6-2016- छै: .- भूतपूर्व ग्वालियर राज्य के शासन द्वारा जारी किये गये ऐलान, होम डिपार्टमेन्ट मतबुआ, ग्वालियर राज्य गजट, दिनांक 10 जनवरी 1920 के कॉलम नम्बर 5 के अनुसरण में इस विभाग के आदेश क्रमांक एफ4-6-1993- छः , दिनांक 30 अक्टूबर 1995 को अधिक्रमित करते हुये , राज्य शासन, एतद्वारा निम्नलिखित व्यक्तियों को भूतपूर्व ग्वालियर राज्य के पब्लिक परस्तिशगाहों के वक्फ के इन्तजाम के लिए मुकर्रर औकाफ बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के रूप में, इस आदेश के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन के दिनांक से तीन ( 3 ) वर्ष की कालावधि के लिये नियुक्त करता है, अर्थात्ः-

अध्यक्ष

1. आयुक्त, ग्वालियर संभाग , ग्वालियर

सदस्य

2. आयुक्त, उज्जैन संभाग , उज्जैन

सदस्य

3. आयुक्त, चंबल संभाग , मुरैना

सदस्य

4. श्री तारासिंह, पिता बापूसिंह , निवासी ग्राम डबरा राजपूत,

तहसील तराना, जिला उज्जैन ( मध्यप्रदेश ) .

सदस्य

5. श्री विवेक जोशीजी , ग्वालियर, मध्यप्रदेश

सदस्य

6. श्री धर्मस्वरूप भार्गवजी, गुना , मध्यप्रदेश

सदस्य/सचिव 7. औकाफ एवं माफी आफीसर, ग्वालियर ( मध्यप्रदेश )

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मनोज श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव.

3679

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 सितम्बर 2016

भाग 1 ]

राज्य शासन के आदेश

वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 14 सितम्बर 2016

क्र. एफ- 15-03-2016- दस-2.- भारतीय वन अधिनियम, 1927 ( 1927 का 16 ) की धारा 26 की उपधारा (2 ) एवं धारा 76 के खंण्ड ( घ ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत् राज्य सरकार द्वारा मध्यप्रदेश वन ( मनोरंजन एवं वन्यप्राणी अनुभव ) नियम 2015, बनाये गये हैं. उक्त नियम के नियम 03 ( 1 ) के अंतर्गत राज्य सरकार निम्न अनुसूची में दर्शित क्षेत्र को मध्यप्रदेश राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से मनोरंजन क्षेत्र घोषित करती है:-

स्थल

परिक्षेत्र

क्र. वनमण्डल

(4)

(3)

(2)

(1)

अनुसूची

सीमायें

क्षेत्रफल

कक्ष क्रमांक

(हेक्टयर में)

(6)

(7)

(5)

45.00

आरक्षित वन-513

1

वारासिवनी

सामान्य

दक्षिण बालाघाट

बाटनीकल गार्डन, गर्रा बालाघाट 2

बालाघाट सामान्य

गांगुलपारा जलाशय पूर्व- वैनगंगा नदी पश्चिम- ग्राम गर्रा राजस्व क्षेत्र उत्तर- RF 513 दक्षिण- ग्राम गर्रा राजस्व क्षेत्र.

आरक्षित 925.736

वन-132, 133, 131 ,

136'अ',

136'ब'

पूर्व- RF 130,137 एवं PF 679 A, 679 B पश्चिम- RF 134 उत्तर- RF 109,110 , 111 दक्षिण- RF 135 , 153 , PF 666, 680 , 681 एवं ग्राम पिपरटोला, केरा राजस्व क्षेत्र.

182.567

आरक्षित वन -818

बजरंग घाट एवं शंकर घाट, बालाघाट.

पूर्व- बालाघाट शहर राजस्व क्षेत्र पश्चिम- वैनगंगा नदी उत्तर- ग्राम बुढ़ी, बालाघाट शहर राजस्व क्षेत्र दक्षिण- बालाघाट- सिवनी पी.डब्ल्यू.डी. सड़क एवं कक्ष क्रमांक 819.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजय मोहरीर , अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 14 सितम्बर 2016

क्र. एफ- 15-03-2016- दस- 2.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- 15-03-2016- दस -2 , दिनांक14 सितम्बर 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजय मोहरीर , अपर सचिव.

Bhopal , the 14th September 2016

No. F - 15-03-2016- X - 2.- In exercise of the powers conferred by the sub - section (2 ) of Section 26 read with clause (d) of Section 76 of the Indian Forest Act , 1927 (16 of 1927 ) , the State Government has made Madhya Pradesh Forest (Recreation and Wildlife Experience ) Rules , 2015 , Under the sub - section 3 ( 1 ) of the said rules , the State Government [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 सितम्बर 2016

3680

declares the area mentioned in the following schedule as Recreational Area from the date of publication of notification in the Madhya Pradesh Gazette:-

SCHEDULE

Site Compartment No. S. No.

Forest Range

(5)

(4)

Forest Division (2)

(1)

RF 513 1

(3) Varaseoni (T)

South Balaghat

Botanical Garden Garrah

RF 132 ,

2

Gangulpara Tank

Balaghat (T)

South Balaghat

133, 131 , 136A, 136 B

RF 818

3

Balaghat (T)

South Balaghat

Bajrang Ghat and Shankar Ghat

Boundaries

(7)

Area (inHactare) (6)

45.00 East-Wainganga river

Garrah . West-Revenue area of village North- RF 513

South- Revenue area of village Garrah .

925.736 East-RF 130 , 137 , PF 679A , 679B . West-RF 134

North-RF 109 , 110 , 111

South-RF 135 , 153 , PF 666, 680 , 681 and revenue area of village Pipertola & Kera .

182.567 East-Revenue area of Balaghat city . West-Wainganga River

North-Village Boodi and revenue area of Balaghat city .

outh-Balaghat to Seoni PWD road and compartment No. 819 .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , SANJAY MOHARIR, Addl.Secy.

भोपाल , दिनांक 15 सितम्बर 2016

क्र. एफ- 25-112-2016- दस- 3.- भारतीय वन अधिनियम, 1927 ( क्रमांक 16, सन् 1927 ) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , एतद्वारा , उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय - समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे . यह वनखण्ड, 22º 15'46.14 " से 22° 16'47.400 " उत्तर अक्षांश तथा 75° 33′29.68 " से 75°34'16.33 " पूर्व देशांश के बीच स्थित है :-

अनुसूची

जिला-खरगोन, तहसील- महेश्वर, वनमंडल- सामान्य वनमण्डल बड़वाह , वनपरिक्षेत्र-काकड़दा

वनखण्ड की भूमि का विवरण

ग्राम का

अ. क्र.

खसरा क्रमांक

भूमि का वर्तमान मद वनखण्ड का नाम

(5)

(4) (1)

557/1

चरनोई 1

नाम (3) आशापुर

(2) आशापुर

557/2

557/4

557/5

योग :

वनखण्ड की सीमाएं क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

:

(7)

(6)

उत्तर- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 1 से 4 15.989

15.943

की कृत्रिम वन सीमा.

1.324

11.284

पूर्व- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 4 से 16 की कृत्रिम वन सीमा.

दक्षिण- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र 16 से 18 की कृत्रिम वन सीमा.

पश्चिम- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र 18 से 01 की कृत्रिम वन सीमा.

44.540 3681

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 सितम्बर 2016

भाग 1 ]

(क ) अधिसूचना प्रकाशन का आधार-

1. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्र. D- 372/83 -FC दिनांक 8 सितम्बर 1987 में अधिरोपित शर्त के अनुसार नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण की स्वीकृत परियोजना सरदार सरोवर परियोजना में प्रभावित 2732.780 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 1194.798 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 44.540 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर खरगोन के आदेश क्रमांक 1481 /वाचक -1/ 2003 दिनांक 07-06-2003 एवं क्रमांक 23 अ-74/2007-2008 दिनांक 12-06-2008 हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण.

2. अन्य कारणों का विवरण- क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण.

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी , तहसीलदार, महेश्वर के प्रतिवेदन क्रमांक निरंक दिनांक निरंक द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-

( 1 ) व्यक्तिगत अधिकार - निरंक

(2) सामुदायिक अधिकार- निरंक

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

भोपाल , दिनांक 15 सितम्बर 2016

क्र. एफ - 25-112-2016- दस - 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- 25-112-2016- दस 3, दिनांक 15 सितम्बर 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

Bhopal , the 15th September 2016

No. F - 25-112-2016- X - 3 . In exercise of the powers conferred by Section 29 of the Indian Forest Act , 1927 (XVI of 1927) , the State Government are pleased to declare the provisions of Chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below ; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time. This Forest Block lies between 22º 15'46.14 " to 22° 16'47.400 " North Latitude and 75°33'29.68 " to 75 °34'16.33 " East Longitude :-

SCHEDULE

District- Khargone , Tehsil- Maheshwar , Forest Division- Barwaha, Forest Range-Kakarda

Forest Block Boundaries Details of Land Included

S. No.

(7)

Area (inHectare) (6)

Khasra (5) No.

Name of Village (3)

Present head ofLand (4)

Name of Forest Block (2)

(1) 1

Ashapur

Ashapur

15.989 15.943

557/1 557/2

Grazing land

North-Artificial Forest Boundary from Pillar No. 01 to 04 of Protected Forest Block .

1.324

557/4

557/5 11.284 East-Artificial Forest Boundary from Pillar No. 04 to 16 of Protected Forest Block .

South-Artificial Forest Boundary from Pillar No. 16 to 18 of Protected Forest Block.

West Artificial Forest Boundary from Pillar No. 18 to 01 of Protected Forest Block .

44.540

Total

(A) Reason for publication of Notification % &

1.

In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest , Govt . of India's order No./D-372/83-FC dated 08 September 1987 and in lieu of 2732.780 hectare of affected forest land under the sanctioned project of Sardar Sarovar Project of Narmada Ghati Vikas , the above [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 सितम्बर 2016

3682

mentioned Non Forest Land of 44.540 hectare transferred or muted in favor of M.P. Govt . , Forest Department by order No. 1481/वाचक-1/2003 Dated 07-06-2003 & 233-74/2007-2008 Dated 12-06-2008 Collector Khargone for the purpose of compensatory a forestation .

2. Details of other Reasons-Compensatory A forestation .

(B) The Khasra wise details of recorded rights on the above land as per report No. NIL dated NIL of Tehsildar Maheshware are as under .

1. Individual Rights-Nil .

2. Community Rights-Nil .

Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act, 1927 .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh, RAMESH KUMAR SHRIVASTAVA, Secy .

भोपाल , दिनांक 15 सितम्बर 2016

क्र. एफ- 25-113-2016- दस- 3.- भारतीय वन अधिनियम, 1927 ( क्रमांक 16 , सन् 1927 ) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , एतद्वारा , उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय -समय पर संशोधित/ रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे. यह वनखण्ड, 22° 08'15 " से 22 ° 08′28 ″ उत्तर अक्षांश तथा 75°28′38 ″ से 75°28'58 " पूर्व देशांश के बीच स्थित है :-

अनुसूची जिला- खरगोन, तहसील- कसरावद, वनमण्डल-खरगौन , वनपरिक्षेत्र- कसरावद

वनखण्ड की भूमि का विवरण अ.

क्र.

वनखण्ड का नाम

भूमि का वर्तमान मद (4)

ग्राम का नाम (3)

(2)

(1)

खसरा क्रमांक (5) 114

पानवा

ना.का.च.

1

पानवा

योग :

(क ) अधिसूचना प्रकाशन का आधार-

1.

वनखण्ड की सीमाएं

(7)

क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (6)

12.747 उत्तर- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 1 से 4 तक की कृत्रिम वन सीमा.

पूर्व- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 4 से 5 तक की कृत्रिम वन सीमा .

दक्षिण- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 5 से 8 तक की कृत्रिम वन सीमा.

पश्चिम-संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 8 से 1 तक की कृत्रिम वन सीमा.

12.747

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्र. D-372/83- FC दिनांक 8 सितम्बर 1987 में अधिरोपित शर्त के अनुसार नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण की स्वीकृत परियोजना सरदार सरोवर परियोजना में प्रभावित 2732.780 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के एवज में प्राप्त कुल 1194.798 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 12.747 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में न्यायालय अपर कलेक्टर जिला खरगोन के आदेश क्रमांक 732/वाचक-1 /2002 दिनांक 26-4-2002 एवं आदेश क्रमांक/382/वाचक-2/2008 दिनांक 25-06- 2008 हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण.

2. अन्य कारणों का विवरण- क्षतिपूर्ति वनीकरण.

(ख ) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी , तहसीलदार, कसरावद के प्रतिवेदन क्रमांक निरंक दिनांक निरंक द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-

व्यक्तिगत अधिकार

(2) सामुदायिक अधिकार - निरंक

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

3683

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 सितम्बर 2016

भाग 1 ]

भोपाल , दिनांक 15 सितम्बर 2016

क्र. एफ- 25-113-2016- दस- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-113-2016- दस 3 , दिनांक 15 सितम्बर 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

Bhopal , the 15th September 2016

No. F- 25-113-2016- X- 3 . In exercise of the powers conferred by Section 29 of the Indian Forest Act , 1927 (No. XVI of 1927 ) , the State Government are pleased to declare the provision of Chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below ; subject to the condition that the existing rights of individual or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time . This Forest Block lies between 22 ° 08'15 " to 22° 08'28 " North Latitude and 75 °28'38 " to 75 °28'58 " East Longitude :-

SCHEDULE

District- Khargone , Tehsil Kasrawad , Forest Division-Khargone , Forest Range-Kasrawad

Forest Block Boundaries Details of Land Included

S. No.

(7)

Area (inHectare) (6)

Khasra No. (5)

Name of Village (3)

Present head ofLand (4)

Name of Forest Block (2)

(1)

114

ना.का.च.

12.747

Panwa

1

Panwa

North-Artificial Forest Boundary from Pillar No. 01 to 04 of Protected Forest Block .

East-Artificial Forest Boundary from PillarNo. 04 to 05 of Protected Forest Block .

South-Artificial Forest Boundary from Pillar No. 05 to 08 of Protected Forest Block .

West Artificial Forest Boundary fromPillar No. 08 to 01 of Protected Forest Block.

12.747

Total

(A) Reason for publication of Notification.-

1.

In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest , Govt . of India's order No./8-372/83-F.C . dated 08 September 1987 and in lieu of 2732.780 hectare of affected forest land under the sanctioned project of Sardar Sarovar Project of Narmada Valley Development authority , the above mentioned Non Forest Land of 12.747 hectare transferred or muted in favor of M.P. Govt . , Forest Department by order No. 732/वाचक-1/ 2002 Dated 26-04-2002 and order No./ 382 / वाचक -2/2008 Dated 25-06-2008 of District Additional Revenue Court Khargon the purpose of compensatory a forestation.

2. Details of other Reasons-Compensatory A forestation .

(B) The Khasra wise details of recorded rights on the above land as per report No. NIL dated of NIL Designation ofCompetent Revenue office Tehsildar Kasrawad are as under .

1. Individual Right-Nil .

2. Community Right-Nil.

Therefore the above land is being declared as protected forest under Section 29 of Indian Forest Act , 1927 .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , RAMESH KUMAR SHRIVASTAVA , Secy .

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 सितम्बर 2016

3684

भोपाल, दिनांक 15 सितम्बर 2016

क्र. एफ- 25-114-2016- दस- 3.- भारतीय वन अधिनियम, 1927 ( क्रमांक 16, सन् 1927 ) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , एतद्वारा , उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय- समय पर संशोधित/ रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे. यह वनखण्ड, 21° 46'16.45" से 21 ° ' 46'44.030 " उत्तर अक्षांश तथा 75 °21'03.160 " से 75°21'34.74 " पूर्व देशांश के बीच स्थित है :-

अनुसूची

जिला-खरगोन, तहसील-सेगांव , वनमंडल-खरगौन , वनपरिक्षेत्र-खरगौन

वनखण्ड की भूमि का विवरण अ.

खसरा वनखण्ड

ग्राम का

क्र.

भूमि का

क्रमांक

वर्तमान मद

नाम

का नाम

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

75

ना.का.च.

1

उपड़ी

उपड़ी

84

88

योग :

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार-

1.

वनखण्ड की सीमाएं

क्षेत्रफल

(हेक्टेयर में)

(7)

(6)

उत्तर- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 1 से 8 10.178

26.00

की कृत्रिम वन सीमा.

10.987 पूर्व- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 8 से 26 की कृत्रिम वन सीमा.

दक्षिण- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 26 से 4 की कृत्रिम वन सीमा.

पश्चिम- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 04 से 01 की कृत्रिम वन सीमा.

47.165

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्र. D- 372/83- एफ.सी दिनांक8-9-1987 में अधिरोपित शर्त के अनुसार नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण की स्वीकृत परियोजना सरदार सरोवर परियोजना में प्रभावित 2732.780 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के एवज में प्राप्त कुल 1194.798 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित 47.165 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण क उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में न्यायालय अपर कलेक्टर जिला खरगोन के आदेश क्रमांक/9/ वाचक/ 2000 दिनांक 03-01-2001 हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने का कारण.

2. अन्य कारणों का विवरण- क्षतिपूर्ति वनीकरण.

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी , तहसीलदार, सेगांव के प्रतिवेदन क्रमांक निरंक दिनांक निरंक द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-

( 1) व्यक्तिगत अधिकार -निरंक

(2 ) सामुदायिक अधिकार- निरंक

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम , 1927 की धारा 29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

भोपाल, दिनांक 15 सितम्बर 2016

क्र. एफ- 25-114-2016- दस- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-114-2016- दस 3, दिनांक 15 सितम्बर 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

3685

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 सितम्बर 2016

भाग 1 ]

Bhopal , the 15th September 2016

No. F - 25-114-2016- X - 3 . In exercise of the powers conferred by Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927) , the State Government are pleased to declare the provision of Chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individual or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time . This Forest Block lies between 21° 46'16.45 " to 21 ° 46'44.030 " North Latitude and 75°21'03.160 " to 75°21'34.74 " East Longitude :-

SCHEDULE

District-Khargone , Tehsil-Segao , Forest Division- Khargone , Forest Range-Khargone

Forest Block Boundaries Detail of Land Included

S. No.

Name of Forest Block

(7)

Khasra No. (5)

Area (inHectare) (6)

Present head ofLand (4)

Name of Village (3)

(1)

(2)

75

10.178

ना.का.च.

1

Upadi

Upadi

26.00

84

North-Artificial Forest Boundary from Pillar No. 01 to 08 of Protected ForestBlock .

10.987

88

East-Artificial Forest Boundary from Pillar No. 08 to 26 of Protected Forest Block .

South-Artificial Forest Boundary from Pillar No. 26 to 04 of Protected Forest Block .

West Artificial Forest Boundary from Pillar No. 04 to 01 of Protected Forest Block.

Total 47.165

(A) Reason for publication of Notification.-

1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest, Govt . of India's order No./D-372/83-F.C . dated 08-09-1987 and in lieu of 2732.780 hectare of affected forest land under the sanctioned project of Sardar Sarovar Project of Narmada vally Development Authority , the above mentioned Non forest land of 47.165 hectare transferred or muted in favor of M.P. Govt . , Forest Department by order No. 9 /Reader - 1/2000 dated 3rd January 2001 of Disrict Additional Revenue court Khargon the purpose of compensatory a forestation.

2. Details of other Reasons-Compensatory A forestation .

(B) The Khasra wise details of recorded rights on the above land as per report No. Nil dated of Nil Designation of Competent Revenue officer ) Tehsildar Segao are as under .

1. Individual Rights-Nil .

2. Community Rights-Nil .

Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act , 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , RAMESH KUMAR SHRIVASTAVA, Secy .

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 सितम्बर 2016

3686

भोपाल, दिनांक 15 सितम्बर 2016

क्र. एफ- 25-115-2016- दस- 3.- भारतीय वन अधिनियम, 1927 ( क्रमांक16 , सन् 1927 ) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , एतद्वारा, उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय - समय पर संशोधित/ रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे . यह वनखण्ड, 22° 06'43 " से 22° 07'01 " उत्तर अक्षांश तथा 75°28'12 " से 75°28'48 " पूर्व देशांश के बीच स्थित है :-

अनुसूची

जिला-खरगौन, तहसील- कसरावद, वनमंडल- खरगौन, वनपरिक्षेत्र-कसरावद

वनखण्ड की सीमाएं वनखण्ड की भूमि का विवरण

अ.

क्षेत्रफल

खसरा

वनखण्ड

ग्राम का

भूमि का

क्र.

वर्तमान मद क्रमांक (हेक्टेयर में)

नाम

का नाम

(7)

(6)

(5)

(3)

(4)

(2)

(1)

23

21.00

ना.का.च.

महाराजखेड़ी

1 महाराजखेड़ी

8.396

26/3

उत्तर- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 1 से 07 तक की कृत्रिम वन सीमा.

पूर्व- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 07 से 08 तक की कृत्रिम वन सीमा.

दक्षिण- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 08 से 12 तक की कृत्रिम वन सीमा.

पश्चिम- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 12 से 01 की कृत्रिम वन सीमा.

29.396

योग :

(क ) अधिसूचना प्रकाशन का आधार-

1. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्र. D- 372/83- एफ. सी दिनांक 8 सितम्बर 1987 में अधिरोपित शर्त के अनुसार नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण की स्वीकृत परियोजना सरदार सरोवर परियोजना में प्रभावित 2732.780 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के एवज में प्राप्त कुल 1194.798 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 29.396 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में न्यायालय अपर कलेक्टर, जिला खरगोन के आदेश क्रमांक/ 225/वाचक-1/92, दिनांक 7 मार्च , 1992 एवं आदेश क्रमांक/ 380/वाचक-2/2008 , दिनांक 25 जून, 2008 हस्तांतरित अंथवा नामांतरित किये जाने का कारण.

2. अन्य कारणों का विवरण - क्षतिपूर्ति वनीकरण.

(ख ) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी , तहसीलदार, कसरावद के प्रतिवेदन क्रमांक निरंक दिनांक निरंक द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-

(1 ) व्यक्तिगत अधिकार - निरंक

(2) सामुदायिक अधिकार- निरंक

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

भोपाल , दिनांक 15 सितम्बर 2016

क्र. एफ - 25-115-2016- दस- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- 25-115-2016- दस 3 , दिनांक 15 सितम्बर 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

3687

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 सितम्बर 2016

भाग 1 ]

Bhopal , the 15th September 2016

No. F - 25-115-2016- X- 3.- In exercise of the powers conferred by Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (No XVI of 1927) , the State Government are pleased to declare the provision of Chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below ; subject to the condition that the existing rights of individual or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time. This Forest Block lies between 22° 06'43 " to 22 ° 07'01 " North Latitude and 75 °28'12 " to 75°28'48 " East Longitude :-

SCHEDULE

District- Khargone , Tehsil Kasrawad , Forest Division-Khargone , Forest Range- Kasrawad ,

Forest Block Boundaries Details of Land Included

S. No.

(7)

Khasra No. (5)

Area (inHectare) (6)

Present head of Land (4)

Name of Village (3)

Name of Forest Block (2)

(1)

23

ना.का.च.

1

Mahrajkhedi

Mahrajkhedi

21.00 8.396

26/3

North-Artificial Forest Boundary from Pillar No. 01 to 07 of Protected Forest Block.

East-Artificial Forest Boundary from Pillar No. 07 to 08 of Protected Forest Block .

South-Artificial Forest Boundary from Pillar No. 08 to 12 of Protected Forest Block.

West Artificial Forest Boundary from Pillar No. 12 to 01 of Protected Forest Block.

Total 29.396

(1) Reason for publication of Notification.-

A. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest , Govt . of India's order No./8-372/83-FC dated 08-09-1987 and in lieu of 2732.780 hectare of affected forest land under the sanctioned project of Sardar Sarovar Project of Narmada vally Development Authoriy the above mentioned Non forest land of 29.396 hechatre transferred or muted in favor of M.P. Govt . , Forest Department by order No.225/वाचक0-1/ 92 dated 7th March 1992 of District Additional Revenue court Khargon the purpose of compensatory a forestation .

2. Detail of other Reasons-Compensatory A forestation .

(B) The Khasra wise details of recorded rights on the above land as per report No. NIL dated of Nill Designation of Competent Revenue officer Tehsildar Kasrawad are as under .

1. Individual Right-Nil .

2. Community Right-Nil .

Therefore the above land is being declared as protected forest under Section 29 of Indian Forest Act , 1929.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh, RAMESH KUMAR SHRIVASTAVA , Secу.

[ भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 सितम्बर 2016

3688

भोपाल, दिनांक 15 सितम्बर 2016

क्र. एफ- 25-116-2016- दस- 3.- भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927 ) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , एतद्वारा , उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय - समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जायें , के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे . ये वनखण्ड निम्नलिखित सूची के कालम ( 8 ) में दर्शित अक्षांश एवं देशांश के बीच स्थित है:-

अनुसूची

जिला-खरगौन, तहसील - बड़वाह , वनमंडल- सामान्य वनमण्डल बड़वाह, वनपरिक्षेत्र- सनावद

वनखण्ड की सीमाएं

वनखण्ड की भूमि का विवरण

अ.

अक्षांश एवं देशांश की सूची

क्षेत्रफल

ग्राम का भूमि का खसरा

क्र. वनखण्ड

( हेक्टेयर में)

क्रमांक

वर्तमान मद

नाम

का नाम

(8)

(7)

(6)

(4) (5)

(3)

(2)

(1)

331/2 1.392

चरनोई

अम्बा

1 अम्बा

उत्तर- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 1 से N 22° 1'38.122 " to N 22° 1'30.166 " , 2 की कृत्रिम वन सीमा.

'अ'

पूर्व- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 2 से E 75° 55'4.066 " to 3 की कृत्रिम वन सीमा. E 75 ° 55'21.848 " .

दक्षिण- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 3 से 4 की कृत्रिम वन सीमा.

पश्चिम- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 4 से 6 एवं 1 की कृत्रिम वन सीमा.

योग : 1.392

331/3 2.501

चरनोई

अम्बा

2 अम्बा

उत्तर- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 1 से N 22° 1'35.409 " to N 22° 1'46.694" ,

2 की कृत्रिम वन सीमा.

'ब'

पूर्व- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 2 से 3 की कृत्रिम वन सीमा. 75°553'7.777 " to E 75°55'42.745 " .

दक्षिण- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 3 से 4 की कृत्रिम वन सीमा.

पश्चिम- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 4 से 5 एवं 1 की कृत्रिम वन सीमा.

योग : 2.501

331/5

चरनोई

अम्बा अम्बा

2.327 उत्तर- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 1 से N 22° 1'35.587 " to 4 की कृत्रिम वन सीमा.

3 'स' N 22° 1'38.053 " ,

पूर्व- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 4 के E 75 °55'39.091 " मध्य स्थित. to E 75°55 '

44.082" .

दक्षिण- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 4 से 5 की कृत्रिम वन सीमा.

पश्चिम- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 5 से 1 की कृत्रिम वन सीमा.

योग :

2.327

3689

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 सितम्बर 2016

भाग 1 ]

(8)

(7)

(6)

(5)

(3) (4)

(1) ( 2)

चरनोई 331/4 0.060

अम्बा

उत्तर- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 1 से N 22° 1'36.826 " to N 22 ° 1'45.608 " , 4.की कृत्रिम वन सीमा.

4 अम्बा ' द'

पूर्व- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 4 के E75°55'43.777 " to मध्य स्थित. E 75° 56'5.992 " .

दक्षिण- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 4 से 5 की कृत्रिम वन सीमा.

पश्चिम- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 5 से 1 की कृत्रिम वन सीमा.

योग : 0.060

331/7

चरनोई

5 अम्बा अम्बा

0.259 उत्तर- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 1 से N 22° 1'9.187 " to 2 की कृत्रिम वन सीमा. N 22° 1'11.0.20 " , 'इ'

पूर्व-संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 2 से 3 की कृत्रिम वन सीमा. E 75'55'1.5.575 " to E 75'55'23.963 " .

दक्षिण- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 3 से 4 की कृत्रिम वन सीमा.

पश्चिम- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 4 से 1 की कृत्रिम वन सीमा.

योग : 0.259

331/9

6

अम्बा

चरनोई

अम्बा

2.258 उत्तर- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 1 से N - 22° 0′58.612 " to N- 22 ° 1'9.147 " 2 की कृत्रिम वन सीमा.

'फ'

पूर्व- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 2 से E- 75'55'36.732" 3 की कृत्रिम वन सीमा.

to 52.613". E- 75'55 '

दक्षिण- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 3 से 5 की कृत्रिम वन सीमा.

पश्चिम- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 5 से 1 की कृत्रिम वन सीमा.

योग : 2.258

331/10 0.227

चरनोई

7

अम्बाअम्बा

उत्तर - संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 1 से N-22° 1'6.191 " to 2 की कृत्रिम वन सीमा. N- 22 °1'10.148 " , 'ज'

पूर्व- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 2 से E-75'55'50.433 " to E - 75 °55 ' 52 . 3 की कृत्रिम वन सीमा. 799" .

दक्षिण- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 3 के मध्य स्थित.

पश्चिम- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 3 से 1 की कृत्रिम वन सीमा.

योग 0.227

कुल योग . 9.024 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 सितम्बर 2016

3690

(क ) अधिसूचना प्रकाशन का आधार-

1. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक D- 372/83- एफ.सी दिनांक 8 सितम्बर 1987 में अधिरोपित शर्त के अनुसार नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण की स्वीकृत परियोजना सरदार सरोवर परियोजना में प्रभावित 2732.780 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 1194.798 हेक्टेयर गैर वन भूमि में से उपरोक्त वर्णित 9.042 हेक्टेयर को क्षतिपुर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन , वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर के आदेश क्रमांक/ 240/ वाचक-2/08 , दिनांक 12जून 2008 हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण .

2. अन्य कारणों का विवरण- क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण.

(ख ) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी. तहसीलदार, बड़वाहके प्रतिवेदन क्रमांक निरंक दिनांक निरंक द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-

(1 ) व्यक्तिगत अधिकार -निरंक

(2) सामुदायिक अधिकार- निरंक

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

रमेश कुमार श्रीवास्तव , सचिव.

भोपाल, दिनांक 15 सितम्बर 2016

क्र. एफ- 25-116-2016- दस- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- 25-116-2016- दस 3 , दिनांक 15 सितम्बर 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

Bhopal , the 15th September 2016

No. F - 25-116-2016 - X- 3 . In exercise of the powers conferred by Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927) , the State Government are pleased to declare the provisions of Chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below ; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time . This Forest Blocks Latitude and Longitude List as Column (8 ) below :-

SCHEDULE

District- Khargone , Tehsil- Barwah , Forest Division-Barwah , Forest Range-Sanawad ,

Forest Block Boundaries

Details of Land Included

S.

Latitude and longitude No.

Area in Hectare )

Khasra No. (

Name of Village

Present head of land

Name of Forest Block

(7)

(3)

(4)

(6) 1.392

(5) 331/2

Amba

(1) 1

Grazing land

(2) Amba 'A'

North-Protect Forest Block from Pillar No. 01 to 02 Artificial Forest Boundary .

(8) N -22° 1'38.122 " to N - 22 ° 1'30.166 " , E- 75° 55'4.066" to E -75 ° 55'21.848 " .

East-Protect Forest Block from Pillar No. 02 to 03 Artificial Forest Boundary.

South- Protect Forest Block from Pillar No. 03 to 04 Artificial Forest Boundary.

West-Protect Forest Block from Pillar No. 04 to 06 abd 1 Artificial Forest Boundary .

1.392

Total 3691

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 सितम्बर 2016

भाग 1 ]

(8)

(7)

(5)

(6)

(4)

(3)

(2)

(1)

2.501

331/3

Amba Grazing land

2 Amba 'B '

North- Protect Forest Block from Pillar No. 01 to 02 Artificial Forest Boundary .

N-22° 1'35.409 " to N- 22 ° 1'46.694 " , E- 75 °553'7.777 "

to E- 75°55' 42.745".

East- Protect Forest Block from Pillar No. 02 to 03 Artificial Forest Boundary.

South-Protect Forest Block from Pillar No. 03 to 04 Artificial ForestBoundary .

West- Protect Forest Block from Pillar No. 04 to 05 and 01 Artificial Forest Boundary.

2.501

Total

2.237

331/5

Amba

3 Amba 'C'

Grazing land

North-Protect Forest Block from Pillar No. 01 to 04 Artificial Forest Boundary .

N-22º 1'35.587 " to N- 22 ° 1'38.053 " , E- 75 °55'39.091 "

East-Protect Forest Block Situated Centre No. 04 .

to E- 75°55 ' 44.082" .

South-Protect Forest Block from Pillar No. 04 to 05 Artificial Forest Boundary.

West-Protect Forest Block from Pillar No. 05 to 01 Artificial Forest Boundary.

2.237

Total

331/4 0.060

Amba Grazing land

4 Amba 'D'

North-Protect Forest Block from Pillar No. 01 to 04 Artificial Forest Boundary .

N-22º 1'36.826 " to N - 22 ° 1'45.608 " , E- 75°55'43.777 "

to E- 75 °56'5.992 " .

East-Protect Forest Block Situated Centre No. 04 .

South-Protect Forest Block from Pillar No. 04 to 05 Artificial Forest Boundary .

West-Protect Forest Block from Pillar No. 05 to 01 Artificial Forest Boundary .

0.060

Total

0.259

331/7

Amba Grazing land

5 Amba 'E'

North-Protect Forest Block from Pillar No. 01 to 02 Artificial Forest Boundary .

N - 22º 1'9.187 " to N - 22 ° 1'11.0.20 " , E - 75 °55'1.5575 "

to E- 75 " 55'23.963" .

East-Protect Forest Block from Pillar No. 02 to 03 Artificial Forest Boundary .

South-Protect Forest Block from Pillar No. 03 to 04 Artificial Forest Boundary .

West-Protect Forest Block from Pillar No. 04 to 01 Artificial ForestBoundary.

0.259

Total [ भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 सितम्बर 2016

3692

(8)

(7)

(6)

(5)

(4)

(3)

(1) (2)

2.258

331/9

Amba Grazing land

6 Amba 'F'

N- 22 ° 0′58.612 " to N - 22 ° 1'9.147 " E- 75° 55'36.732"

North-Protect Forest Block from Pillar No. 01 to 02 Artificial Forest Boundary .

E- 75°55 ' to 52.613 " .

East-Protect Forest Block from Pillar No. 02 to 03 Artificial Forest Boundary.

South-Protect Forest Block from Pillar No. 03 to 05 Artificial Forest Boundary .

West-Protect Forest Block from Pillar No. 05 to 01 Artificial Forest Boundary .

Total 2.258

0.227

331/10

Amba Grazing land

7 Amba 'G'

North-Protect Forest Block from Pillar No. 01 to 02 Artificial Forest Boundary .

N- 22º 1'6.191 " to N - 22 ° 1'10.148 " , E- 75 °55'50.433 " to E - 75 ° 55 ' 52 . 799 " .

East-Protect Forest Block from Pillar No. 02 to 03 Artificial Forest Boundary .

South-Protect Forest Block Situated Centre No. 03 .

West-Protect Forest Block from Pillar No. 03 to 01 Artificial Forest Boundary.

Total 0.227

Grand Total . 9.024

(A) Reason for publication of Notification.-

1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest, Govt . of India's order No./D-372/83-FC dated 08-09-1987 and in lieu of 2732.380 hectare of affected forest land under the sanctioned project of Sardar Sarovar Project of Narmada Ghati Vikas Pradhikaran the above mentioned Non Forest Land of 9.024 hechatre transferred or muted in favour of M.P. Govt . , Forest Department by order क्रमांक. 240/वाचक-2/08/dated 12th June 2008 of Collector Khargone for the purpose of compensatory aforestation.

2. Details of other Reasons-Compensatory A forestation .

(B) The Khasrawise details of recorded rights on the above land as per report No. NIL dated Nil of Tehsildar Barwah are as under .

1. Individual Rights-Nil .

2. Community Rights-Nil .

Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act, 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh, RAMESH KUMAR SHRIVASTAVA, Secy .

3693

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 सितम्बर 2016

भाग 1 ]

भोपाल, दिनांक 15 सितम्बर 2016

क्र. एफ- 25-117-2016- दस- 3.- रूल भारतीय वन अधिनियम, 1927 ( क्रमांक 16 , सन् 1927 ) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा , उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय- समय पर संशोधित/ रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे. यह वनखण्ड, N- 21 ° 53'53.498 " से N - 21 ° 54'7.542" उत्तर अक्षांश तथा E- 74°47'54.398 से E- 74°48'30.920 पूर्व देशांश के बीच स्थित है :-

अनुसूची जिला- बडवानी , तहसील - पाटी , वनमंडल-( सामान्य ) वन मण्डल बड़वानी , वनपरिक्षेत्र- पाटी वनखण्ड की सीमाएं

वनखण्ड की भूमि का विवरण

ग्राम का

अ. क्र.

भूमिका

वर्तमान मद

खसरा क्रमांक

नाम

वनखण्ड का नाम

(5)

(4)

(3)

(1) (2)

235

शासकीय ठेंगचा

ठेंगचा

1

237

पहाड़ी

(प.ह.न.-20)

378/1

379

योग :

(क ) अधिसूचना प्रकाशन का आधार-

1.

क्षेत्रफल

( हेक्टेयर में)

8.106

5.706

3.885

(6) (7) उत्तर- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 29 से 44 तक की कृत्रिम वन सीमा. 15.080 पूर्व- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 44 से 48 तक की कृत्रिम वन सीमा. दक्षिण- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र 48 से 88 तक की कृत्रिम वन सीमा. पश्चिम- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र 88 से 29 की कृत्रिम वन सीमा.

32.777

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश No.07/ 80 - IA, Dated 24th June 1987 & No.J - 11016/5/84- IA- I, Dated 13th October, 1993 में अधिरोपित शर्त के अनुसार नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण नर्मदा भवन भोपाल की स्वीकृत इंदिरा सागर परियोजना में प्रभावित 32.777 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त 32.777 हेक्टेयर गैर वन भूमि में से उपरोक्त वर्णित 32.777 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर जिला बड़वानी के आदेश क्रमांक/ 1682 /रीडर/ 2004 बड़वानी (प्र.क्र 07/अ-74/03-04 ) दिनांक 29.09.2004 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण संरक्षित वन घोषित किया जाना है.

2. अन्य कारणों का विवरण-निरंक (ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी , तहसीलदार पाटी द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-

( 1 ) व्यक्तिगत अधिकार- व्यक्तिगत अधिकार नहीं है.

(2 ) सामुदायिक अधिकार- सामुदायिक अधिकार नहीं है.

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम , 1927 की धारा 29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

रमेश कुमार श्रीवास्तव , सचिव.

भोपाल , दिनांक 15 सितम्बर 2016

क्र. एफ- 25-117-2016- दस- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- 25-117-2016- दस 3 , दिनांक 15 सितम्बर 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 सितम्बर 2016

3694

Bhopal , the 15th September 2016

No. F - 25-117-2016 - X- 3 . In exercise of the powers conferred by Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927) , the State Government are pleased to declare the provisions of Chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below ; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time. This Forest Block lies between N - 21 ° 54'7.542 " to N- 21 ° 53'53.498 " North Latitude and E- 74°47'54.398 to E - 74 ° 48'30.920 East Longitude :-

SCHEDULE

District- Barwani , Tehsil-Pati , Forest Division-Barwani , (T) Forest Range- Pati

Forest Block Boundaries Details of Land Included

S. No.

(7)

Khasra No. (5)

Area ( in Hectare) (6)

Present head ofLand (4)

Name of Village (3)

Name of Forest Block (2)

(1)

8.106

235

Thengcha Government Hill

1 Thengcha

5.706

237

(P.H.

North-Artificial Forest Boundary from Pillar No. 29to 44 of Protected Forest Block.

378/1 15.080

No. 20)'

3.885

379

East-Artificial Forest Boundary from Pillar No. 44 to 48 of Protected Forest Block .

South-Artificial Forest Boundary from Pillar No. 48 to 88 of Protected Forest Block .

West Artificial Forest Boundary from Pillar No. 88 to 29 of Protected Forest Block .

Total 32.777

(A) Reason for publication of Notification.-

1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest , Govt. of India's order No.3-07/ 80 - IA , Dated 24th June 1987 & No.J - 11016/5 / 84 - IA- I , Dated 13th October , 1993 and in lieu of 32.777 hectare of affected forest land under the sanctioned project of Narmada Villey Development Authority Narmada Bhawan , Bhopal of Indira Sagar Project the above mentioned Non forest land of 32.777 hectare transferred or muted in favour of M.P. Govt . , Forest Department by order No. 1682/Ridar/ 2004 Barwani (RC No. 07/A- 74/03-04 ) dated 29th September 2004 of Collector District Barwani for the purpose of compensatory aforestation.

Details of other Reasons-Nil .

2.

(B) The Khasra wise details of recorded rights on the above land as per report Tehsildar Pati are as under .

1. Individual Righsts-No Individual Rights Exist ,

2. Community Rights-No Community Rights Exist ,

Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act , 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh, RAMESH KUMAR SHRIVASTAVA , Secy .

3695

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 सितम्बर 2016

भाग 1 ]

भोपाल, दिनांक 15 सितम्बर 2016

क्र. एफ- 25-118-2016 - दस- 3.- भारतीय वन अधिनियम, 1927 ( क्रमांक 16 , सन् 1927 ) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , एतद्वारा , उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय - समय पर संशोधित/ रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे . यह वनखण्ड, 21 ° 47'3.930 " से 21 ° 47'54.10 " उत्तर अक्षांश तथा 75°21'37.37 " से 75 °22'26.63 " पूर्व देशांश के बीच स्थित है :-

अनुसूची

जिला- खरगौन , तहसील-सेगांव, वनमंडल- खरगौन , वनपरिक्षेत्र-खरगौन

वनखण्ड की भूमि का विवरण अ.

खसरा वनखण्ड

ग्राम का

भूमि का क्र.

क्रमांक

वर्तमान मद

नाम

का नाम

(5)

(4)

(3)

(1) (2)

नि.चा.

पनाली

पनाली

1

141/1

111/2

111/3

141/407

योग :

(क ) अधिसूचना प्रकाशन का आधार-

1.

वनखण्ड की सीमाएं

क्षेत्रफल

(हेक्टेयर में )

(7)

(6)

9.00 उत्तर- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 01 से 30.00

13 तक की कृत्रिम वन सीमा.

4.047

6.945

पूर्व- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 13 से 52 तक की कृत्रिम वन सीमा. दक्षिण- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रः 52 1.214

से 60 तक की कृत्रिम वन सीमा. पश्चिम- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 60 से 01 की कृत्रिम वन सीमा.

51.206

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक D/ 372/83/एफ.सी. , दिनांक 8 सितम्बर 1987 में अधिरोपित शर्त के अनुसार नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण की स्वीकृत परियोजना सरदार सरोवर परियोजना में प्रभावित 2732.780 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के एवज में प्राप्त कुल 1194.798 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित 51.206 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्य प्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में न्यायालय अपर कलेक्टर, जिला खरगोन के आदेश क्रमांक/8/वाचक-1 / 2000 , दिनांक 3 जनवरी 2001 एवं आदेश क्रमांक 398/वाचक-2/2008 , दिनांक 30 जून 2008 हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण.

2. अन्य कारणों का विवरण - क्षतिपूर्ति वनीकरण.

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी , ( पदनाम ) तहसीलदार सेगांव के प्रतिवेदन क्रमांक ... निरंक दिनांक....... निरंक. द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-

( 1) व्यक्तिगत अधिकार - निरंक

(2) सामुदायिक अधिकार- निरंक

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम , 1927 की धारा 29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव .

भोपाल, दिनांक 15 सितम्बर 2016

क्र. एफ- 25-118-2016- दस - 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- 25-118-2016- दस 3 , दिनांक 15 सितम्बर 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 सितम्बर 2016

3696

Bhopal , the 15th September 2016

No. F - 25-118-2016- X - 3 . In exercise of the powers conferred by Section 29 of the Indian Forest Act , 1927 (No. XVI of 1927 ) , the State Government are pleased to declare the provision of Chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individual or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time. This Forest Block lies between 21 ° 47'3.930 " to -21 ° 47'54.10 " North Latitude and 75°21'37.37 " to 75 °22'26.63 " East Longitude :-

SCHEDULE

District-khargone , Tehsil-Segao , Forest Division-khargone , Forest Range-khargone

Forest Block Boundaries Detail of Land Included

S. No.

(7)

Area (Hectare) (6)

Present head ofLand (4)

Khasra No. (5)

Name of Village (3)

(1)

Name of Forest Block (2)

9.00

Panali

नि.चा.

Panali

1

30.00

141/1

North-Artificial Forest Boundary from Pillar No. 01 to 13 of Protected Forest Block .

4.047

111/2

6.945

111/3

1.214

141/

407

East-Artificial Forest Boundary from Pillar No. 13 to 52 of Protected Forest Block .

South-Artificial Forest Boundary from PillarNo. 52 to 60 of Protected Forest Block .

West Artificial Forest Boundary fromPillar No. 60 to 01 of Protected Forest Block .

Total 51.206

(A) Reason for publication of Notification.-

1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest , Govt . of India's order No./8/-372/83-F.C , Dated 08.09.1987 and in lieu of 2732.780 hectare of affected for ofNarmada Valley Development Authority the above mentioned Non forest land of 51.206 hectare transferred or muted in favor of M.P. Govt . , Forest Department by order No./ D /वाचक-1/2000 dated 30.01.2001 and order No. / 398 /वाचक-2 / 2008 dated 30.06.2008 of District Additional Revenue court Khargone the purpose of compensatory a forestation.

2. Detail of other Reasons-Compensatory A forestation .

(B) The Khasra wise details of recorded rights on the above land as per report no . Nil dated of Nil Designation ofCompetent Revenue officer ) Tehsildar Segao aren as under .

1. Individual Right-Nil .

2. Community Right-Nil .

Therefore the above land is being declared as protected forest under Section 29 of Indian Forest Act, 1929.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , RAMESH KUMAR SHRIVASTAVA, Secy .

3697

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 सितम्बर 2016

भाग 1 ]

भोपाल , दिनांक 23 सितम्बर 2016

क्र. एफ- 15-14-2016 - दस- 2.- भारतीय वन अधिनियम , 1927 ( 1927 का 16 ) की धारा 26 की उपधारा ( 2 ) एवं धारा 76 के खण्ड ( घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत राज्य सरकार द्वारा मध्यप्रदेश वन ( मनोरंजन एवं वन्यप्राणी अनुभव) नियम, 2015 बनाये गये हैं. उक्त नियम के नियम 03 ( 1 ) के अन्तर्गत राज्य सरकार निम्न अनुसूची में दर्शित क्षेत्र को मध्यप्रदेश राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से मनोरंजन क्षेत्र घोषित करती है:-

अनुसूची

कक्ष क्रमांक

स्थल

परिक्षेत्र

वनमण्डल

क्रमांक

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

मंदसौर

सीमाएं

क्षेत्रफल

(हेक्टेयर में)

(7)

(6)

4.00

आरक्षित वन -32

1

बड़ा महादेव

भानपुरा

पूर्व-वन क्षेत्र कक्ष क्र. 32 पश्चिम-वन क्षेत्र कक्ष क्र. 32 उत्तर- वन क्षेत्र कक्ष क्र. 32 दक्षिण- वन क्षेत्र कक्ष क्र. 32 एवं आम रास्ता.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजय मोहरीर, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 23 सितम्बर 2016

क्र. एफ - 15-14-2016- दस- 2.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- 15-14-2016- दस -2, दिनांक 23 सितम्बर 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजय मोहरीर , अपर सचिव.

Bhopal , the 23rd September 2016

No. F- 15-14-2016 - X - 2 . In exercise of the powers conferred by the sub- section (2) of Section 26 read with clause (d) of Section 76 of the Indian Forest Act , 1927 ( 16 of 1927 ) , the State Government has made Madhya Pradesh Forest (Recreation and Wildlife Experience) Rules , 2015 , Under the sub- section 3 ( 1 ) of the said rules , the State Government declares the area mentioned in the following Schedule as Recreational Area from the date of publication of notification in the Madhya Pradesh Gazette:-

Site

Forest

SCHEDULE

Boundaries

Compartment

Forest

S. No.

Division

(4)

Range (3).

Mandsor

(1) (2) .1

Bhanpura

Bada Mahadev Area ( in Hectares)

(7) (6)

No. (5)

4.00

RF-32

East-Compartment No. 32 West-Compartment No. 32 North-Compartment No. 32 South- Compartment No. 32 and Common road .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , SANJAY MOHARIR, Addl . Secy.

[भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 सितम्बर 2016

3698

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

ग्वालियर, दिनांक 3 सितम्बर 2016

प्र. क्र. 03 - अ- 82-15-16- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन और पुनव्यर्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, आशय की सूचना दी जाती है, कि कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों को पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. मुख्य नहर/ माईनर नहर/सब माईनर नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है, इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन ग्राम

तहसील

धारा 12 की उपधारा ( 2) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी

जिला

लगभग क्षेत्रफल सर्वे नम्बर रकबा (हे. में. )

(1)

(4) 221

0.080

(2) ग्वालियर

ग्वालियर

(3) इकहरा

(5) कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्र. 2 , डबरा , जिला ग्वालियर.

योग .. 0.080

(6) हरसी उच्चस्तरीय मुख्य नहर की उदयपुरा शाखा नहर रशीदपुर डिस्ट्रीब्यूटरी की 4 आर मायनर के निर्माण हेतु शेष निजी भूमि का अर्जन.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय , भू-अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 04- अ- 82-15-16- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन और पुनव्यर्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, आशय की सूचना दी जाती है, कि कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों को पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. मुख्य नहर/ माईनर नहर/सब माईनर नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है, इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है : -

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन ग्राम

तहसील

जिला

धारा 12 की उपधारा ( 2 ) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल सर्वे नम्बर रकबा (हे. में. )

(2) ग्वालियर

(3) इकहरा

(1) ग्वालियर

102मिन 1/क 0.270 (4)

(5) कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्र. 2 , डबरा, जिला ग्वालियर.

योग .. 0.270

(6) हरसी उच्चस्तरीय मुख्य नहर की उदयपुरा शाखा नहर रशीदपुर डिस्ट्रीब्यूटरी की 4 आर मायनर के निर्माण हेतु शेष निजी भूमि का अर्जन.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय, भू-अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

3699

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 सितम्बर 2016

भाग 1 ]

प्र. क्र. 05- अ- 82-15-16- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भूमि अर्जन और पुनव्यर्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , आशय की सूचना दी जाती है , कि कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों को पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा , अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. मुख्य नहर/माईनर नहर सब माईनर नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है, इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है : -

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

अनुसूची धारा 12 की उपधारा ( 2 ) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी

जिला तहसील

ग्राम लगभग क्षेत्रफल सर्वे नम्बर रकबा (हे. में. )

(3)

(1)

(2) . ग्वालियर ग्वालियर दुहिया

(4) 845/1 मिन 0.090 845/2मिन 0.090

(5) कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्र. 2 , डबरा , जिला ग्वालियर.

योग .. 0.180

(6) हरसी उच्चस्तरीय मुख्य नहर की उदयपुरा शाखा नहर रशीदपुर डिस्ट्रीब्यूटरी की 3 आर मायनर के निर्माण हेतु शेष निजी भूमि का अर्जन.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय , भू-अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 06 - अ- 82-15-16 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन और पुनव्यर्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , आशय की सूचना दी जाती है, कि कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों को पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. मुख्य नहर/माईनर नहर/ सब माईनर नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है, इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत् सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 12 की उपधारा ( 2 ) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी

भूमि का वर्णन जिला तहसील ग्राम लगभग क्षेत्रफल सर्वे नम्बर रकबा (हे. में. )

(2)

(3) सिहारा

(1) ग्वालियर ग्वालियर

(4) (5) 61/1 0.105 कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्र. 2 , डबरा , जिला ग्वालियर.

योग 0.105

(6) हरसी उच्चस्तरीय मुख्य नहर एवं एम 1 उपशाखा के निर्माण हेतु शेष निजी भूमि का अर्जन. की उदयपुरा शाखा नहर (2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय, भू- अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 सितम्बर 2016

3700

प्र. क्र. 07- अ- 82-15-16- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने कीसंभावना है. अतः भूमि अर्जन और पुनव्यर्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , आशय की सूचना दी जाती है, कि कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों को पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा , अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. मुख्य नहर/माईनर नहर/सब माईनर नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है, इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन ग्राम

जिला तहसील

धारा 12 की उपधारा ( 2 ) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी

(3)

लगभग क्षेत्रफल सर्वे रकबा नम्बर (हे. में. ) (4)

(2)

(1) ग्वालियर ग्वालियर उदयपुर

(5) कार्यपालन यंत्री , हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्र. 2 , डबरा , जिला ग्वालियर.

(6) हरसी उच्चस्तरीय मुख्य नहर की उदयपुरा शाखा नहर एवं एम 4 उपशाखा के निर्माण हेतु शेष निजी भूमि का अर्जन. 275मिन 2 0.130 274/1 0.070 788 0.020 785 0.080 786/ मिन1 0.140 योग .. 0.440

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय, भू-अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है .

प्र. क्र. 08 - अ - 82-15-16- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन और पुनव्यर्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , आशय की सूचना दी जाती है , कि कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों को पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. मुख्य नहर/माईनर नहर/सब माईनर नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है , इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन ग्राम

जिला तहसील

धारा 12 की उपधारा ( 2 ) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल सर्वे रकबा नम्बर (हे. में. )

(2) ग्वालियर

(3) सेनी

(1) ग्वालियर

(5) कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्र. 2, डबरा, जिला ग्वालियर.

(6) हरसी उच्चस्तरीय मुख्य नहर की उदयपुरा शाखा नहर की एम 1 मायनर एवं एम 3 मायनर के निर्माण हेतु शेष निजी भूमि का अर्जन.

(4) 290 0.125 1295/2 0.105 1296/4 58/2 0.020 59 0.209 योग 0.459

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय , भू- अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजय गोयल , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव..

3701 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 सितम्बर 2016

भाग 1 ]

कार्यालय , कलेक्टर, जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

भिण्ड, दिनांक 3 सितम्बर 2016

क्र. 02- अ-82-16-17- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

धारा 12 द्वारा

संपत्ति का विवरण

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

लगभग क्षेत्रफल

प्राधिकृत अधिकारी

तहसील नगर/ग्राम

जिला

रकबा

सर्वे नं.

(हेक्टर में)

(6)

(5)

(4)

(3)

(1) (2)

0.04

8/3014

भिण्ड रोन इन्दुरखी

0.05

17

कार्यपालन यंत्री , लो. नि. वि. सेतु निर्माण संभाग, ग्वालियर.

18

0.01

0.10

35/1 क

0.06

35/1 ख

गोरई- अड़ोखर मार्ग के कि.मी. 11/8-10 सिंध नदी पर स्थित उच्चस्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग के निर्माण हेतु.

0.01

35/2

0.02

35/3

0.04

42/1

0.18

42/2

0.08

63/5

0.16

63/6

0.02

63/7

0.06

63/8

0.02

64/2

0.13

57

0.17

58

0.19

59

0.01

60

योग .. 1.35

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , लहार के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 03- अ- 82-16-17- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन [भाग 1 3702

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 सितम्बर 2016

की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

संपत्ति का विवरण

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

लगभग क्षेत्रफल

नगर/ग्राम

जिला तहसील

धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

रकबा

सर्वे नं.

(हेक्टर में)

(6)

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

1082

0.04

रोन

भिण्ड

बहादुरपुरा

0.04

1085

कार्यपालन यंत्री, लो. नि. वि. सेतु निर्माण संभाग , ग्वालियर.

0.07

1163

0.15

1165

बहादुरपुरा -अतरसूमा मार्ग में सिंध नदी पर स्थित उच्च स्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग के निर्माण हेतु.

1167/1918

0.06

1167

1168

0.11

1166

0.01

योग .. 0.48

( 2 ) भूमि का नक्शा( प्लान ) भू- अर्जन अधिकारी , एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , लहार के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, इलैया टी. राजा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बालाघाट, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बालाघाट, दिनांक 6 सितम्बर 2016

क्र. 7491 - भू-अर्जन-2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतएव भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा ब्राड गेज अमान परिवर्तन जो कि भारत सरकार की महत्त्वाकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है. भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत , भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है .

3703

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 सितम्बर 2016

भाग 1 ]

(3 ) इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल ( हे.में )

भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

(4)

(3)

(1) (2)

मुरकुडा

किरनापुर

बालाघाट

भू- अर्जन अधिकारी तहसील बालाघाट, जिला बालाघाट.

प.ह.नं. - 17.

रा.नि.म.

बम्हनगांव से पानगांव शासकीय सोन नदी पुल सड़क निर्माण परिवर्तन निर्माण के लिए निजी भूमि का अधिग्रहण.

किरनापुर.

रकबा 1.034 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली सम्पत्तियां.

(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट dm [email protected] एवं म. प्र . शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट htt://www.mprevenue.nic.in पर भी देख सकता है .

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , कलेक्टर , भू- अर्जन शाखा बालाघाट के न्यायालय में किया जा सकता है .

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) तहसील बालाघाट , जिला बालाघाट ( मध्यप्रदेश ) के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग सिवनी के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर बालाघाट के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 7492 - भू- अर्जन-2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि -अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा ब्राड गेज अमान परिवर्तन जो कि भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है. भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत , भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है .

[भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 सितम्बर 2016

3704

(3 ) इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

जिला तहसील

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे. में )

भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(4)

(2)

(3)

(1)

गोगलई

बालाघाट

बालाघाट

(5) भू-अर्जन अधिकारी तहसील बालाघाट, जिला बालाघाट.

प.ह.नं. - 19

बायपास मार्ग गोगलई से नवेगांव सड़क निर्माण चौड़ीकरण के लिए निजी भूमि का अधिग्रहण.

रा.नि.म.

बालाघाट .

रकबा 1.666 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली सम्पत्तियां.

(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट dm [email protected] एवं म. प्र.शासन, राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट htt://www.mprevenue.nic.in पर भी देख सकता है .

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , कलेक्टर , भू- अर्जन शाखा, बालाघाट के न्यायालय में किया जा सकता है .

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , तहसील बालाघाट , जिला बालाघाट ( मध्यप्रदेश ) में भी किया जा सकता है .

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग सिवनी के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर बालाघाट के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, भरत यादव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छिन्दवाड़ा, दिनांक 12 सितम्बर 2016

क्र. 7929 - भू-अर्जन- 2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि - अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में , भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

3705 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 सितम्बर 2016

भाग 1 ]

(2 ) चूंकि, मध्यप्रदेश शासन , जल संसाधन विभाग , मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल के पत्र क्र. एफ 22-03-2016-17/ल . सि.- 31-997 भोपाल, दिनांक 17 अगस्त 2016 के अन्तर्गत लघु सिंचाई योजना के प्राक्कलन की प्रशासकीय स्वीकृति भू- अर्जन हेतु प्रदान की गई है तथा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनव्यर्वस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता, अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 7 की उपधारा 1 के संबंध में मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग , मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल के द्वारा जारी की गई अधिसूचना क्रमांक एफ-16-15- (4)-2014- सात- शा.-2 ए भोपाल दिनांक 29 सितम्बर 2014 मध्यप्रदेश के राजपत्र में प्रकाशन दिनांक 03 अक्टूबर 2014 के प्रावधान इस प्रकरण में लागू नहीं होते हैं. उपरोक्त प्रावधान परियोजना तथा मध्यम परियोजना के लिये बनाये गये हैं, उपरोक्त योजना लघु सिंचाई योजनाओं के अन्तर्गत स्वीकृत है.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन- पत्र प्रस्तुत किया गया है , जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

(3 ) इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-

अनुसूची

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि का विवरण

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल ( हे. में)

(6)

(4)

(2)

(3)

(1)

पाण्डुर्णा ग्राम- सेन्दुरजना

छिन्दवाड़ा

भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5) भू- अर्जन अधिकारी तहसील- पाण्डुर्णा जिला छिन्दवाड़ा.

ब. न. -405,

प.ह.नं. - 21,

सेन्दुरजना जलाशय के बांध निर्माण हेतु लघु परियोजना सिंचाई के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण.

रकबा 14.580 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली सम्पत्तियां.

रा.नि.म.- नांदनवाडी,

तहसील-पाण्डुर्णा.

(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara . nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/पर भी देखा जा सकता है .

(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) निरीक्षण , कार्यालय , कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) , छिंदवाड़ा, जिला छिंदवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है .

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , तहसील - पाण्डुर्णा , जिला छिन्दवाड़ा ( म. प्र. ) के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , जल संसाधन उपसंभाग- पाण्डुर्णा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अन्दर भू- अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है .

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 सितम्बर 2016

3706

क्र. 7930- भू-अर्जन-2016. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि- अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

(2 ) चूंकि, मध्यप्रदेश शासन , जल संसाधन विभाग , मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल के पत्र क्र.एफ 22-03-2016-17/ल. सि.- 31-997 भोपाल , दिनांक 17 अगस्त 2016 के अन्तर्गत लघु सिंचाई योजना के प्राक्कलन की प्रशासकीय स्वीकृति भू-अर्जन हेतु प्रदान की गई है तथा भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनव्यर्वस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 7 की उपधारा 1 के संबंध में मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग , मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के द्वारा जारी की गई अधिसूचना क्रमांक एफ-16-15- (4) -2014 -सात- शा .- 2 ए भोपाल दिनांक 29 सितम्बर 2014 मध्यप्रदेश के राजपत्र में प्रकाशन दिनांक 03 अक्टूबर 2014 के प्रावधान इस प्रकरण में लागू नहीं होते हैं. उपरोक्त प्रावधान परियोजना तथा मध्यम परियोजना के लिये बनाये गये हैं, उपरोक्त योजना लघु सिंचाई योजनाओं के अन्तर्गत स्वीकृत है.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन - पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

(3 ) इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

नगर/ग्राम

जिला तहसील

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल ( हे.में ) (4)

(2) पाण्डुर्णा ग्राम - पेंडोनी,

(1) छिन्दवाड़ा

भू- अर्जन अधिकारी तहसील- पाण्डुर्णा जिला छिन्दवाड़ा.

ब. न. -243,

(6) पेंडोनी जलाशय के बांध निर्माण हेतु लघु परियोजना सिंचाई के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण.

रकबा 26.675 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली सम्पत्तियां .

(3) प.ह.नं. -43, रा.नि.म.- पाण्डुर्णा -2 , तहसील-पाण्डुर्णा.

(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara . nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है .

(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) निरीक्षण, कार्यालय , कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) छिंदवाड़ा जिला छिंदवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है .

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) तहसील- पाण्डुर्णा, जिला छिन्दवाड़ा ( म. प्र . ) के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

3707

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 सितम्बर 2016

भाग 1 ]

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , जल संसाधन उपसंभाग- पाण्डुर्णा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जे. के. जैन , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सीधी , मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सीधी, दिनांक 14 सितम्बर 2016

क्र. 3121 - भू- अर्जन-2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:-

भूमि का वर्णन

लगभग क्षेत्रफल

ग्राम

तहसील

जिला

(हे. में)

(3)

(4)

33.195

अमोहराडोल

(2) मझौली

(1) सीधी

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

बांध निर्माण हेतु.

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र -1 सीधी.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) उपखण्ड अधिकारी मझौली के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 3124- भू- अर्जन -2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि- अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है: -

भूमि का वर्णन

ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(4) (2)

(3)

0.670

अमोहराडोल

मझौली

(1) सीधी

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

मुख्य नहर निर्माण हेतु.

संभाग क्र-1 सीधी. (5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) उपखण्ड अधिकारी मझौली के कार्यालय में देखा जा सकता है.

3708

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 सितम्बर 2016

क्र. 3126- भू-अर्जन-2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि- अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा , या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:-

भूमि का वर्णन

ग्राम

लगभग क्षेत्रफल जिला तहसील

(हे. में)

(4)

(3)

(2)

1.663 (1) सीधी मझौली

मड़वास

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन

का वर्णन

धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

मुख्य एवं माईनर नहर निर्माण हेतु.

संभाग क्र -1 सीधी. कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन

भूमि का नक्शा ( प्लान ) उपखण्ड अधिकारी मझौली के कार्यालय में देखा जा सकता है.

(2 )

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अभय वर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा , दिनांक 10 अगस्त 2016

पत्र क्र. 2025 - प्रशा. - भू-अर्जन-2016 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची में खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. चूंकि बहुती नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है : -

भूमि का वर्णन

ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(4) (2)

5.000

(3) खोमरहा

रामनगर

(1) सतना

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, पक्का बांध

संभाग देवलोंद,

बहुती नहर में आने वाली भूमि के लिए तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

जिला शहडोल .

भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, के. पी. राही, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

3709

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 सितम्बर 2016

भाग 1 ]

राजस्व विभाग

कार्यालय , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग रीवा , दिनांक 30 जुलाई 2016

क्र. 1965- प्रका.- भू-अर्जन-2016.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी / शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सतना

(ख) तहसील- रघुराज नगर

(ग) नगर/ ग्राम- साहा

(घ) क्षेत्रफल लगभग-0.556 हेक्टेयर.

अर्जित रकबा (हेक्ट. में)

आराजी क्रमांक

(2)

(1)

0.042

438

0.044

437

0.044

436

0.112

427

0.053

428

0.053

429

0.009

430

0.200

376

0.556

योग

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - मझगवां शाखा नहर फेज ( प्रथम ) नहर के अन्तर्गत आने वाले निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1967- प्रका.- भू-अर्जन-2016 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत , इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी / शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-सतना

(ख ) तहसील- रघुराज नगर

(ग) नगर/ग्राम-निरंजनपुर

(घ) क्षेत्रफल लगभग- 1.749 हेक्टेयर.

अर्जित रकबा (हेक्ट. में )

आराजी क्रमांक

(2)

(1)

0.038

41

0.181

78

40

0.131

0.050

39

0.055

79

20

0.085

0.009

38

0.118

21

0.264

22

0.008

25

0.003

26

0.328

32

80

0.465

83

0.014

1.749

योग .

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - मझगवां शाखा नहर फेज ( प्रथम ) नहर के अन्तर्गत आने वाले निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1969 - प्रका.- भू-अर्जन-2016 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 सितम्बर 2016

3710

अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत , इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी /शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत , इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है : -

अनुसूची

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सतना

(क) जिला- सतना

(ख ) तहसील- रघुराज नगर

(ख) तहसील- अमरपाटन

(ग) नगर/ग्राम- फुटौंधा

(ग) ग्राम- मगराज

(घ) क्षेत्रफल लगभग-4.506 हेक्टेयर.

(घ) क्षेत्रफल-3.474 हेक्टेयर.

अर्जित रकबा (हेक्ट. में)

अर्जित रकबा (हेक्ट. में)

खसरा नम्बर

(2) (2)

आराजी क्रमांक (1)

(1)

0.432

555/6/1/1

अ-निजी पट्टे की भूमि 0.087

0.013

323

0.003

322

0.147

555/14/1

325

0.045 0.157

555/14/2

0.001

326

0.359

555/1

0.296

320

0.280

556/4

0.197

319

0.329

556/12

0.150

321

0.151

556/5

0.035

318

1.650

558

0.124

317

0.021

563/3

0.122

361

556/3

316

0.144 556/11/ka

0.004

362

0.214

556/11 /kha

0.042

364

0.005

311

0.157

365

0.050

371

0.460

0.164

370

366

0.138 0.219

556/11 / ga 563/1 /ka 563/1 /kha 563/1 / ga 566

0.001

369

4.506

योग .

0.020

368

0.007

367

0.007

308

0.269

305

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - मझगवां शाखा नहर फेज ( प्रथम ) नहर के अन्तर्गत आने वाले निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

0.020

306

302

0.186 (3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

0.014

297

301

0.146 रीवा, दिनांक 14 सितम्बर 2016

0.249

300

0.001

299

0.001

11

पत्र क्र. 2259- प्रका.- भू-अर्जन-2016. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि 3711

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 सितम्बर 2016

भाग 1 ]

(2)

(1)

0.024

7

8

0.469

0.204

9

3.308

अ. निजी पट्टे की भूमि का योग

ब-म. प्र. शासन की भूमि

0.096

324/777

0.070

324

0.166

म. प्र. शासन की भूमि का योग..

अ+ब का योग . 3.474

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-" बहुती नहर के अन्तर्गत बेला वितरक में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

पत्र क्र. 2261 - प्रका.- भू-अर्जन-2016. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत , इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सतना

(ख) तहसील- अमरपाटन

(ग ) ग्राम- पोड़ी खुर्द

(घ) क्षेत्रफल-6.052 हेक्टेयर.

अर्जित रकबा

खसरा

नम्बर

(हेक्ट. में)

(2)

(1)

अ- निजी पट्टे की भूमि

0.035

352

0.570

351

0.198

346

0.159

343

0.053

347

0.125

342

0.004

340

0.028

341

(2)

(1)

0.066

333

0.068

331

0.063

330

0.073

329

0.051

325

0.133

324

0.017

323

0.288

322

0.013

321

0.320

425

0.029

426

0.079

427

0.031

288

0.193

287

0.013

429

0.039

286

0.037

285

0.096

284

0.204

280

0.117

279

0.144

233

0.070

249/662

0.098

248

234

0.009

0.031

237

0.114

236

0.331

235

0.026

240

0.154

184

0.130

182

0.113

178

0.001

173

0.035

179

0.182

174

0.020

175

156

0.041

157

0.072

0.045

155

0.136

158

0.194

129

0.219

126

127

0.017

122

0.569

5.853

अ. निजी पट्टे की भूमि का योग 3712

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 सितम्बर 2016

(2)

(1)

ब-म. प्र. शासन की भूमि

0.031

290

0.017

183

0.002

172

0.042

177

0.032

176

0.075

123.

0.199

म. प्र. शासन की भूमि का योग ..

6.052

अब का योग ..

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-" बहुती नहर के अन्तर्गत बेला वितरक' में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जासकता है.

पत्र क्र. 2263 - प्रका.- भू-अर्जन-2016. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सतना

(ख ) तहसील- अमरपाटन

(ग ) ग्राम- विधुई कला

(घ) क्षेत्रफल-2.426 हेक्टेयर.

अर्जित रकबा (हेक्ट. में) (2)

खसरा नम्बर (1)

अ-निजी पट्टे की भूमि

0.094

243/375

0.007

240

0.610

243

0.103

298/355

0.094

298/354

0.016

342

0.089

298

(2)

(1)

0.028

297

0.293

292

0.038

291

0.012

284

0.205

285

0.060

286

0.019

289

0.252

313

0.189

314

0.007

270

0.083

315

0.028

317

0.001

316

318

0.113

0.020

267

अ. निजी पट्टे की भूमि का योग 2.361

ब-म. प्र. शासन की भूमि

0.065

347

0.065

म. प्र. शासन की भूमि का योग ..

2.426

अब का योग ..

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-" बहुती नहर के अन्तर्गत बेला वितरक" में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 2265 - प्रका. - भू-अर्जन-2016. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील- गुढ़ 3713

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 सितम्बर 2016

भाग 1 ]

( ग) ग्राम-दादर-264

(घ) क्षेत्रफल-0.157 हेक्टेयर.

खसरा

अर्जित रकबा

नम्बर

(हेक्ट. में)

(2)

(1)

अ-निजी पट्टे की भूमि

0.044

808

0.029

805

661 0.084

अ. निजी पट्टे की भूमि का योग 0.157

ब-म. प्र. शासन की भूमि

म. प्र . शासन की भूमि का योग . 0.000

0.157 अब का योग ..

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-" बहुती मुख्य नहर" में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

पत्र क्र. 2267- प्रका.- भू-अर्जन-2016. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत , इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील- गुढ़

(ग) ग्राम- धौरहरा -304

(घ) क्षेत्रफल-0.742 हेक्टेयर .

खसरा

अर्जित रकबा (हेक्ट. में) (2)

नम्बर (1)

अ-निजी पट्टे की भूमि

0.028

34

0.127

35

0.036

31

0.450

29 अ. निजी पट्टे की भूमि का योग 0.641

ब- म. प्र. शासन की भूमि

0.101

33

म. प्र . शासन की भूमि का योग 0.101 अब का योग .. 0.742

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-" बहुती मुख्य नहर " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 2269- प्रका. भू-अर्जन-2012 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत , इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील- गुढ़

(ग ) ग्राम- रेरूआ-558

(घ) क्षेत्रफल-0.049 हेक्टेयर.

खसरा

अर्जित रकबा

नम्बर

(हेक्ट. में)

(2)

(1)

अ-निजी पट्टे की भूमि

0.049

439/2

अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . 0.049

ब- म. प्र. शासन की भूमि

म. प्र. शासन की भूमि का योग .. 0.000 अब का योग . 0.049

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-" बहुती मुख्य नहर " में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जासकता है .

पत्र क्र. 2271- प्रका.- भू-अर्जन- 2016.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 सितम्बर 2016

3714

सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत , इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- रीवा

(ख) तहसील- गुढ़

(ग ) ग्राम- बड़ागांव 411

(घ) क्षेत्रफल-6.341 हेक्टेयर.

अर्जित रकबा

खसरा

नम्बर

(हेक्ट. में)

(2)

(1)

अ- निजी पट्टे की भूमि

0.031

1077

0.058

1076

0.066

1080

0.026

1079

0.303

1084

0.084

1330

0.168

1324

0.001

1329

1327

0.058

0.056

1326

0.039

1325

0.033

1333

0.078

1347

0.018

1346

0.234

1350

0.001

1353

0.012

1387

0.025

1386

0.053

1385

0.045

1388

0.020

1389

0.020

1384

0.027

1390

0.026

1383

0.127

1415

0.031

1417

(2)

(1)

0.019

1414

0.006

1418

0.049

1413

0.063

1430

0.099

1431

0.134

1432

0.040

2121

0.016

2043

0.118

2040

0.004

1435

0.018

1437

0.109

1438

0.059

1451

0.001

1450

0.064

1452

0.001

1467

0.006

1453

0.152

1455

0.011

1456

0.005

1457

0.060

1458

0.005

1999

0.178

1319

0.003

1089

0.063

1318

0.026

1315

0.065

1316

0.072

1313

0.051

1308

0.032

1309

0.080

1302

0.106

1300

0.046

1295

0.076

1294

0.001

1292

0.069

1285

0.104

1286

0.009

1287

0.252

1543

0.061

1690

0.001

1691 3715

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 सितम्बर 2016

भाग 1 ]

(2) (1)

0.001 1688

0.022 1692

0.098 1693

0.039 1686

0.045 1685

0.017 1740

0.013 1739

0.034 1738

0.003 1737

1736

0.018

0.011 1714

0.144 1735

0.015 1734

0.075 1731

0.013 1732

0.013 1733

0.029 1730

0.002 1729

0.048 1728

0.011 1727

0.072 1721

0.066 1722

0.103 1723

0.070 1238

0.110 1239

1227

0.064

0.120 1219

0.089 1220

0.047 1215

0.001 1217

0.035 1210

0.076 1216

0.186 2297

0.005 2298

0.003 2296

0.011 2299

0.048 2268

0.263 2267

0.003 2260

0.039 2308

0.008 2259

(2)

(1)

0.002

2249

0.002

2248

0.007

2309

0.062

2247

0.001

2250

0.001

2251

0.001

2252

0.001

2253

0.001

2216

0.001

2217

0.001

2218

0.005

2246

0.037

2219

0.001

2220

0.028

2221

0.021

2005

0.012

2001

0.002

2010

0.014

2007

अ. निजी पट्टे की भूमि का योग 6.244

ब-म. प्र. शासन की भूमि

0.012

1486

0.016

2045

2222

0.031

0.012

1544

0.022

1724

0.004

1899

0.097

म. प्र. शासन की भूमि का योग ..

6.341

अब का योग ...

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-" बहुती नहर के अन्तर्गत रतहरा वितरक के माइनर क्र, 8 , 9 एवं 10" में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु .

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

पत्र क्र. 2273 -प्रका.- भू-अर्जन-2016. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 सितम्बर 2016

3716

अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत , इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है : -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील- गुढ़

(ग) ग्राम- रीठी 554

(घ) क्षेत्रफल-4.825 हेक्टेयर.

खसरा

अर्जित रकबा (हेक्ट. में)

नम्बर

(2)

(1)

अ-निजी पट्टे की भूमि

0.100

513

0.044

512

0.062

514

0.095

524

0.023

523

0.089

625

0.023

632

0.065

631

0.334

644

0.013

645

0.103

646

0.081

1079

0.007

1080

0.062

1094

0.013

1093

0.003

1095

0.026

1096

0.002

1103

0.021

1097

0.009

1098

0.021

1102

0.004

1099

0.022

1101

0.024

1100

0.019

1121

0.020

1299

0.025

1300

0.046

1304

(2)

(1)

0.011

1305

0.002

1308

0.047

1309

0.002

1306

0.006

1310

0.026

1311

0.011

1323

0.022

1322

0.006

1321

0.016

1317

0.064

1320

0.013

1319

0.060

1318

0.021

1280

0.007

1279

0.030

1278

0.149

643

0.001

641

0.006

640

0.023

636

0.073

638

0.033

637

0.023

655

0.107

656

0.082

658

0.031

690

0.054

689

0.078

692

0.007

688

0.074

699

0.080

700

0.023

701

0.073

716

0.053

702

0.066

709

0.049

853

0.141

851

0.012

850

0.108

859

0.023

882

860

0.014 3717

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 सितम्बर 2016

भाग 1 ]

(2) (1)

0.029 861

0.006 881

0.003 844

0.088 880

0.008 879

0.051 862

0.014 863

0.121 835

0.029 816

0.006 815

0.027 817

0.069 818

0.026 819

0.011 830

0.010 829

0.055 828

0.019 826

0.020 825

0.046 831

0.002 515

0.023 628

0.065 647

0.076 1005

0.025 1006

0.011 1007

0.020 1008

0.009 1004

0.130 1018

0.121 1017

0.100 1016

0.022 1020

0.017 1023

0.019 1024

0.052 1025

0.009 1026

0.004 1050

0.079 1047

0.029 1046

0.088 1077

0.005 1081

0.005 1082

(2)

(1)

0.022

626

4.654

अ. निजी पट्टे की भूमि का योग .

ब-म. प्र. शासन की भूमि

0.012

613

0.022

614

0.018

615

0.050

708

0.034

712

0.030

852

0.005

858

0.171

म. प्र. शासन की भूमि का योग ..

4.825

अब का योग ..

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-" बहुती नहर के अन्तर्गत रतहरा वितरक के माइनर क्र, 13 " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 2275 - प्रका. - भू-अर्जन-2016. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत , इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- रीवा

(ख) तहसील- गुढ़

(ग ) ग्राम- जोकिहा 211

(घ) क्षेत्रफल-0.946 हेक्टेयर.

अर्जित रकबा

खसरा

नम्बर

(हेक्ट. में)

(2)

(1)

अ- निजी पट्टे की भूमि

0.097

469

0.163

476

0.010

477

0.241

455 3718

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 सितम्बर 2016

(2)

(1)

0.006

454

453

0.197

0.012

497

0.049

498

501

0.044.

0.005

502

0.047

440

0.042

439

0.009

438

0.922

अ. निजी पट्टे की भूमि का योग

ब-म. प्र. शासन की भूमि

0.024

468

म. प्र. शासन की भूमि का योग . 0.024

अब का योग .. 0.946

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-" बहुती नहर के अन्तर्गत रतहरा वितरक के माइनर क्र. 11 " में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 2277- प्रका.- भू-अर्जन-2016. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत , इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- रीवा

(ख) तहसील- गुढ

(ग) ग्राम- रकरिया 542

(घ) क्षेत्रफल-4.717 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

अर्जित रकबा (हेक्ट. में)

(2)

(1)

अ- निजी पट्टे की भूमि

0.188

188

0.082

189

0.006

200

0.087

199

0.058

205

0.028

203

0.016

174

0.022

173

0.025

172

24

0.041

0.009

171

0.118

150

0.002

157

0.013

158

0.114

159

0.005

143

0.091

142

0.011

141

0.093

139

0.044

138

0.008

137

0.042

288

0.007

287

0.06

290

0.209

303

0.002

304

0.01

302

0.01

301

0.015

312

0.058

311

0.007

285

0.007

310

314

0,.115

0.001

453

0.008

452

0.123

451 3719

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 सितम्बर 2016

भाग 1 ]

(2) (1)

0.015 450

0.096 321

0.016 361

323

0.047

0.29 346

0.02 350

0.012 349

348

0.05

0.043 347

0.028 370

0.12 376

0.013 371

0.01 375

374

0.176

0.156 389

0.041 385

0.127 388

0.001 378

0.155 176

0.005 178

0.009 177

0.054 449

0.005 456

0.078 448

0.033 433

0.047 432

0.053 431

0.029 429

403

0.062

0.011 410

0.033 404

0.03 408

0.103 407

0.046 406

782

0.073

0.033 783

0.007 779

0.006 784

(2)

(1)

0.047

778

777

0.038

0.003

776

0.072

651

0.002

650

0.029

654

0.029

655

0.007

656

0.07

657

0.007

658

0.076

671

0.132

673

0.107

751

0.037

675

750

0.002

0.061

746

0.015

747

0.009

748

0.017

863

4.628

अ. निजी पट्टे की भूमि का योग

ब-म. प्र. शासन की भूमि

866

0.012

0.014

674

0.018

649

400

0.017

0.028

170

म. प्र. शासन की भूमि का योग 0.089

अब का योग

4.717

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-" बहुती नहर के अन्तर्गत रतहरा वितरक के माइनर क्र. 10 " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

पत्र क्र. 2279- प्रका. - भू-अर्जन-2016. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 सितम्बर 2016

3720

( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है : -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील- गुढ़

(ग) ग्राम- खजुहा 119

(घ) क्षेत्रफल-8.667 हेक्टेयर.

खसरा

अर्जित रकबा

नम्बर

(हेक्ट. में)

(1)

(2)

अ-निजी पट्टे की भूमि

0.038

2478

0.035

2481

0.047

2479

0.138

2484

0.001

2483

0.144

2485

0.036

2486

0.057

2487

0.025

2505

0.004

2497

2503

0.049

0.099

2498

0.093

2500

0.008

2496

0.154

2495

0.019

2574

0.019

2573

0.156

2575

0.013

2568

0.072

2567

0.070

2566

0.014

2903

0.052

2898

0.063

2899

0.062

2913

(2)

(1)

0.003

2917

0.066

2916

0.052

2920

0.005

2932

0.070

2941

0.042

2936

0.049

2935

0.087

1036

0.037

1058

0.041

1060

0.007

1059

0.102

1063

0.020

1064

0.041

1067

0.053

1066

0.046

1069

0.048

1070

0.041

1071

0.052

1072

0.180

1105

0.013

1107

0.020

1146

0.086

1151

0.133

1152

0.128

818

0.080

817

0.004

782

0.060

778

0.018

779

0.048

654

0.004

749

0.005

780

0.006

773

774

0.003

770

0.124

0.003

771

0.024

750

0.001

769

0.038

752

0.126

751

0.043

753 3721

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 सितम्बर 2016

भाग 1 ]

(2) (1)

0.026 655

656

0.003

0.039 597

0.014 658

0.001 657

0.033 591

0.005 587

0.080 586

0.003 585

0.004 660

0.020 659

0.046 580

0.009 578

0.150 577

0.021 575

0.048 573

0.036 572

0.061 571

0.043 567

0.032 562

0.058 564

0.059 565

0.030 543

0.019 542

0.052 1384/3024

0.071 1384

0.005 1382

0.072 1383

0.027 1381

0.019 1379

0.060 1369

0.002 1378

0.123 1375

0.088 1376

0.078 1492

0.069 1491

0.049 1490

0.012 1486

0.185 1487

0.013 1485

1499

0.113

(2)

(1)

0.018

1483

0.082

1481

0.092

1150

0.055

1155

0.093

1157

0.063

1160

0.077

1170

0.072

1169

0.038

1176

0.050

1177

0.048

1191

0.078

1190

0.034

1209

0.028

1188

0.048

1211

0.022

1218

0.040

1217

0.038

1220

0.031

1249

0.072

1246

0.089

1244

0.005

1245

0.101

1243

0.093

1239

0.075

1653

1652

0.112

0.046

1649

0.048

1648

0.080

1657

0.036

1661

0.050

1662

0.055

1663

0.056

1639

0.032

1637

0.013

1636

1674

0.072

1678

0.034

0.007

1679

0.122

1680

0.074

1683

0.005

1684 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 सितम्बर 2016

3722

(2)

(1)

0.069

1687

0.076

1689

0.007

1696

0.001

1697

1717

0.118

0.016

1153

0.017

1156

0.037

1482

0.003

2918

0.020

1108

0.014

1109

0.001

1110

0.079

1133

0.095

1134

0.049

1136

0.079

1145

0.087

1144

0.001

754

0.013

592

0.004

576

0.014

1498

0.122

1500

0.015

1501

0.014

1502

0.005

570

अ. निजी पट्टे की भूमि का योग 8.595

ब-म. प्र. शासन की भूमि

0.033

2517

0.003

2934

0.020

1224

0.016

1016

म. प्र. शासन की भूमि का योग .. 0.072

अ+ब का योग 8.667

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-" बहुती नहर के अन्तर्गत रतहरा वितरक के माइनर क्र. 10 एवं 11 " में आने वाली निजी शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 2281- प्रका. - भू-अर्जन-2016. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत , इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- रीवा

(ख) तहसील- गुढ

(ग) ग्राम- महसांव 501

(घ) क्षेत्रफल-5.718 हेक्टेयर .

खसरा

अर्जित रकबा

(हेक्ट. में)

नम्बर

(2)

(1)

अ- निजी पट्टे की भूमि

0.072

197

0.008

195

0.056

187

0.157

153

0.262

158

0.027

160

0.179

161

0.186

169

0.198

167

0.233

444

0.009

443

0.122

442

0.014

440

0.187

432

0.070

433

0.123

434

0.060

423

0.046

425

0.050

421

0.026

420 3723

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 सितम्बर 2016

भाग 1 ]

(2) (1)

0.221 413

0.068 412

0.017 411

0.059 410

0.165 645

0.022 644

0.093 702

701

0.014

0.076 700

0.004 699

0.080 696

0.011 697

0.075 695

0.035 687

688

0.042.

0.059 686

0.022 1181

0.071 1182

0.076 1180

0.038 1177

0.002 1175

0.035 1174

0.014 1157

0.003 1268

0.118 1149

0.128 1143

0.098 1255

0.001 1256

0.126 1257

0.002 1266

0.039 1267

0.109 1269

0.017 1105

0.079 1106

0.030 1101

0.028 1100 .

0.090 1099

0.023 1097

0.031 1098

0.034 1004

0.017 1001

(2)

(1)

1002

0.183

1007

0.059

0.006

1008

0.096

1040

0.005

1041

0.076

1042

0.085

1043

0.004

2414

0.004

2415

0.006

2416

0.006

2417

0.006

2418

0.007

2419

0.020

2420

0.011

2421

0.020

2422

0.014

2423

0.012

2424

0.013

2425

0.013

2426

0.016

2427

0.014

2428

2429

0.017

0.016

2430

0.010

2431

0.011

2432

0.010

2433

0.009

2434

0.013

2435

0.004

2436

0.003

2437

0.002

2438

0.004

3336

0.014

3337

0.032

3338

0.028

3339

0.020

3340

0.016

3341

0.003

3342

0.024

1163

0.010

1164 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 सितम्बर 2016

3724

(2)

(1)

0.006

1165

0.088

1159

0.001

1158

720

0.013

0.004

1154

0.141

1153

0.035

1152

0.051

1150

0.002

1173

0.002

1166

0.003

1045

अ. निजी पट्टे की भूमि का योग 5.625

ब-म. प्र. शासन की भूमि

0.028

103

0.019

294

0.032

295

0.014

1194

0.093

म. प्र. शासन की भूमि का योग ..

5.718

अ+ब का योग .

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-" बहुती नहर के अन्तर्गत रतहरा वितरक के माइनर क्र. 11 एवं 12" में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 2283- प्रका. - भू-अर्जन-2016. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख ) तहसील-मनगवां

( ग) ग्राम- नौवा 275

(घ) क्षेत्रफल-0.704 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

अर्जित रकबा (हेक्ट. में)

(2)

(1)

अ-निजी पट्टे की भूमि

0.068

240

0.064

241

0.062

243

0.090

242

0.008

235

0.066

223

0.026

222

221

0.032

0.004

220

0.130

249/194

194

0,084

0.008

193

0.062

104

0.704

अ. निजी पट्टे की भूमि का योग

ब-म. प्र. शासन की भूमि

म. प्र . शासन की भूमि का योग .. 0.000

अब का योग .. 0.704

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-" बहुती नहर के अन्तर्गत चंदेह माइनर क्र. 12 के ब्रान्च माइनर एवं ब्रान्च सबमाइनर " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 2285 - प्रका.- भू-अर्जन-2016. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- रीवा

(ख) तहसील- मनगवां

(ग) ग्राम-अतरैला 17 भाग 1 ]

3725

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 सितम्बर 2016

(घ) क्षेत्रफल-1.004 हेक्टेयर.

खसरा

नम्बर

अर्जित रकबा (हेक्ट. में) (1)

(2)

अ-निजी पट्टे की भूमि 10

0.108

0.006 9

0.026 7

0.067 5

0.012 2

17

0.055

0.005 18

1

0.009

0.008 11

34

0.010 33

0.015

0.056 44

0.001 32

0.012 31

0.063 30

0.003 29

0.020 139

127

0.021

0.003 126

151

0.023

0.029 150

0.002 149

0.016 152

0.033 147

159

0.019

0.001 166

0.006 167

0.030 170

0.005 235

237

0.090

0.042 236

0.005 233

0.050 243

0.006 232

0.001 244

245

0.015 (1)

(2)

0.017

246

0.027

262

247

0.001

0.020

248

0.014

249

250

0.016

0.028

251

0.007

16

0.001

140

अ. निजी पट्टे की भूमि का योग 1.004

ब-म. प्र. शासन की भूमि

म. प्र. शासन की भूमि का योग .. 0.000

अब का योग .. 1.004

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-" बहुती नहर के अन्तर्गत चंदेह माइनर क्र. 12 के ब्रान्च माइनर " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 2287 - प्रका.- भू-अर्जन-2016. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील- मनगवां

(ग ) ग्राम- पथरहा 357

(घ) क्षेत्रफल-8.088 हेक्टेयर.

खसरा

अर्जित रकबा

(हेक्ट. में)

नम्बर (1)

(2)

अ-निजी पट्टे की भूमि

1614

0.004

0.012

1604 3726

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 सितम्बर 2016

(2) (1)

0.316 1601

1600

0.016

0.240 1599

1590

0.019

0.007 1585

0.004 1589

0.329 1584

0.001 1586

1583

0.259

0.020 1580

1395

0.011 1396

0.360 1397

0.019

0.016 1398

0.027 1412

0.403 1411

0.030 1409

1410

0.084

0.112 1406

1436

0.001

0.125 1437

0.091 1440

0.085 1442

1444

0.080 1448

0.126 1447

0.106

0.027 1454

1455

0.022 1204

0.032 1203

0.019

0.029 1205

0.032 1206

1207

0.043

0.045 1196

0.121 1195

0.108 1188

1177

0.107

0.025 1178

1173

0.116 1167

0.026 (1)

(2)

1168

0.108

0.110

1169

1165

0.008

0.011

1164

0.009

1159

0.006

1587

1588

0.101

1608

0.005

1390

0.043

0.008

1389

0.070

1388

1387

0.014

0.007

1386

0.051

1385

1384

0.011

1383

0.085

0.156

1382

0.006

1377

1378

0.017

0.011

1218

1219

0.054

1227

0.024

0.052

1228

1230

0.039

1241

0.006

1240

0.045

1238

0.006

1237

0.001

1236

0.048

1270

0.046

1269

0.002

1267

0.063

1268

0.005

1405

0.009

1502

0.125

1500

0.117

1513

0.025

1514

0.057

1515

0.005

0.014

1516 3727

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 सितम्बर 2016

भाग 1 ]

(2) (1)

1518

0.062

0.002 1521

0.027 1520

0.038 1089

0.016 1090

0.009 1091

0.003 1092

0.019 1093

0.018 1094

0.041 751

0.050 752

0.021 753

0.009 731

0.089 754

0.042 1027

0.019 1025

0.018 1024

0.085 1020

0.075 1019

0.056 777

0.028 778

0.033 791

0.081 789

792

0.008

0.122 988

0.032 986

0.032 987

0.001 985

0.054 1166

0.121 1139

0.001 1138

0.011 632

0.012 631

0.050 633

0.006 634

0.042 638

0.039 320

0.001 637

0.022 321

0.025 324

0.026 323

(2)

(1)

0.033

312

0.020

311

0.040

310

0.035

308

0.017

307

304

0.010

0.033

303

0.004

302

0.018

294

0.018

295

0.012

293

0.002

290

0.019

291

0.102

275

0.005

274

0.082

273

0.005

272

158

0.065

0.061

161

0.017

162

0.013

163

0.039

168

0.023

169

0.006

185

0.068

184

0.011

186

0.025

189

0.017

188

0.038

215

0.002

218

216

0.065

526

0.047

0.125

523

0.067

522

0.008

498

0.092

503

0.084

502

8.009

अ. निजी पट्टे की भूमि का योग

ब-म. प्र. शासन की भूमि

0.014

1170

0.007

1171 3728

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 सितम्बर 2016

(2)

(1)

1622/1501

0.052

0.006

327

0.079

म. प्र . शासन की भूमि का योग ..

8.088

अब का योग ..

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-" बहुती नहर के अन्तर्गत चंदेह माइनर क्र. 12 के ब्रान्च माइनर " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 2289 - प्रका. - भू-अर्जन-2016. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमिअर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत , इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है : -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- रीवा

(ख) तहसील- मनगवां

(ग ) ग्राम- कछिगवां 79

(घ) क्षेत्रफल-0.700 हेक्टेयर.

अर्जित रकबा (हेक्ट. में)

(2)

खसरा नम्बर (1)

अ- निजी पट्टे की भूमि

73

0.112

75

0.005

0.014

97

0.023

94

96

0.022

0.007

95

103

0.001

113

0.094

0.033

115

0.021

123

0.022

124

0.005

125

(2)

(1)

0.032

119

0.017

120

0.003

121

0.010

106

0.034

111

0.054

109

0.001

133

135

0.025

137

0.039

0.016

140

0.016

139

143

0.010

0.025

144

0.015

150

0.005

151

0.023

152

अ. निजी पट्टे की भूमि का योग 0.684 ब- म. प्र. शासन की भूमि 122 0.016

म. प्र. शासन की भूमि का योग .. 0.016 अ+ब का योग 0.700

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-" बहुती नहर के अन्तर्गत चंदेह माइनर क्र. 12 के ब्रान्च माइनर " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

पत्र क्र. 2291 - प्रका.- भू-अर्जन-2016. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है : -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील- मनगवां 3729

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 सितम्बर 2016

भाग 1 ]

(ग ) ग्राम-ढ़ाढ़र 219

(घ) क्षेत्रफल-2.118 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

अर्जित रकबा (हेक्ट. में)

(2)

(1)

अ- निजी पट्टे की भूमि

0.020

130

133

0.518

0.001

131

0.189

98

0.010

97

88

0.228

85

0.267

0.010

84

83

0.065

0.056

82

0.004

80

0.072

81

0.113

79

0.304

73

0.010

78

77

0.004

0.237

75

0.010

76

अ. निजी पट्टे की भूमि का योग 2.118

ब- म. प्र. शासन की भूमि

0.000

म. प्र. शासन की भूमि का योग .

2.118

अब का योग ..

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-" बहुती नहर के अन्तर्गत डगडगपुर वितरक " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 2293 - प्रका. - भू-अर्जन-2016. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत , इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- रीवा

(ख) तहसील- मनगवां

(ग ) ग्राम- रघुराजगढ़ -574

(घ) क्षेत्रफल-0.205 हेक्टेयर.

खसरा

नम्बर

अर्जित रकबा (हेक्ट. में)

(2)

(1)

अ-निजी पट्टे की भूमि

0.205

692

0.205

अ. निजी पट्टे की भूमि का योग

ब-म. प्र. शासन की भूमि

0.000

म. प्र. शासन की भूमि का योग ..

अब का योग .. 0.205

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-" बहुती मुख्य नहर " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 2295- प्रका.- भू-अर्जन-2016. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत , इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है : -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील- रायपुर कर्चुलियान

(ग ) ग्राम- तमहा 256

(घ) क्षेत्रफल-2.459 हेक्टेयर.

अर्जित रकबा (हेक्ट. में)

(2)

खसरा नम्बर (1)

अ- निजी पट्टे की भूमि

0.002

88

89

0.019 3730

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 सितम्बर 2016

(2)

(1)

0.524

86

90

0.048

0.130

191

190

0.010

109

0.361

0.038

172

171

0.001

0.100

110

0.013

111

112

0.202

113

0.051

115

0.286

0.034

119

120

0.002

118

0.019

123

0.156

124

0.016

169

0.001

0.246

49

0.025

48

47

0.126

0.001

126

0.020

127

241/118

0.028

अ. निजी पट्टे की भूमि का योग 2.459

ब-म. प्र. शासन की भूमि

म. प्र. शासन की भूमि का योग .. 0.000

अब का योग .. 2.459

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-" बहुती नहर के अन्तर्गत चंदेह माइनर क्र. 6 " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 2297- प्रका.- भू-अर्जन-2016. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- रीवा

(ख) तहसील- रायपुर कर्चुलियान

(ग) ग्राम- बक्छेरा 405

(घ) क्षेत्रफल-2.918 हेक्टेयर.

खसरा

अर्जित रकबा

नम्बर

(हेक्ट. में)

(1)

(2)

अ-निजी पट्टे की भूमि

44

0.038

0.001

46

45

0.232

64

0.198

61

0.006

55

0.006

65

0.009

73

0.083

184

0.054

0.038

183

76

0.019

77

0.066

0.022

178

175

0.045

176

0.033

177

0.001

201

0.159

0.004

294

292

0.032

293

0.042

296

0.007

297

0.010

290

0.132

299

0.002

289

0.004

284

0.106

286

0.029

285

0.018

574

0.026

575

0.144

700

0.101

703

0.023 3731

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 सितम्बर 2016

भाग 1 ]

(2) (1)

0.006 699

0.051 706

0.004 697

0.056 695

0.015 736

0.035 762

764

0.015

0.092 763

0.072 770

0.010 1593/717

771

0.008

0.057 772

0.018 769

0.050 675

0.018 677

0.042 676

0.133 670

0.055 669

0.001 650

0.100 668

0.021 659

0.027 1592/660

0.015 631

0.115 630

0.001 81

0.015 174

0.028 173

0.001 694

0.010 765

0.003 766

0.004 667

0.053 661

0.002 629

0.003 767

0.001 56

अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . 2.827

ब-म. प्र. शासन की भूमि

0.001 47

0.050 57

0.026 696

773

0.014

0.091 म. प्र . शासन की भूमि का योग ..

अ+ब का योग 2.918 (2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-" बहुती नहर के अन्तर्गत अमिलकी वितरक के माइनर क्र. 18 एवं 19 " में आने वाली निजी /शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 2299- प्रका. - भू-अर्जन-2016. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- रीवा

(ख ) तहसील- रायपुर कर्चुलियान

(ग ) ग्राम- पहाड़िया 365

(घ) क्षेत्रफल-2.359 हेक्टेयर.

अर्जित रकबा (हेक्ट. में) (2)

खसरा नम्बर (1)

अ-निजी पट्टे की भूमि

0.012

84

0.123

83

0.058

80

0.061

78

77

0.089

1105

0.001

0.009

1106

0.073

1107

0.068

1108

0.011

114

115

0.080

0.072

108

0.016

109

0.016

104

0.052

103

0.046

1061

0.054

1062

1060

0.022

0.001

1066 3732

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 सितम्बर 2016

(1)

(2) 1067

0.039 1068

0.015

0.009 1069

1071

0.105 1072

0.013

0.037 1078

0.013 1079

1077

0.001

0.030 1161

1162

0.074 1166

0.039 1167

0.058 1168

0.033

0.066 1197

1169

0.003 1171

0.181

0.002 1172

51

0.064 52

0.024 53

0.019

0.022 54

55

0.096

0.042 56

65

0.046 60

0.001 64

0.010 61

0.061 62

0.016 72

0.001 120

0.059

0.016 121

0.037 119

118

0.023 1063

0.001 1056

0.028

0.034 110

111

0.049

0.011 93

0.071 94

0.001 96

0.026 95

अ. निजी पट्टे की भूमि का योग 2.340

[भाग 1 ब-म. प्र. शासन की भूमि

1158

0.013

1176

0.006

0.019

म. प्र . शासन की भूमि का योग

अ+ब का योग .. 2.359

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-" बहुती नहर के अन्तर्गत अमिलकी वितरक के माइनर क्र. 19 " में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

पत्र क्र. 2301-प्रका.- भू-अर्जन-2016. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत , इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील- रायपुर कर्चुलियान

( ग) ग्राम- खरहरी 125

(घ) क्षेत्रफल-2.684 हेक्टेयर.

खसरा

नम्बर (1)

अर्जित रकबा (हेक्ट. में) (2)

अ-निजी पट्टे की भूमि

634

0.155

633

0.043

621

0.026

622

0.054

632

0.049

631

0.035

635

0.055

623

0.041

627

0.001

626

0.072

625

0.028

592

0.001

593

0.136

0.001

587 3733

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 सितम्बर 2016

भाग 1 ]

(1)

(2)

0.157 595

0.001 594

0.024 583

580

0.020

0.009 582

0.007 581

577

0.036 576

0.047 541

0.035 539

0.075

0.042 537

536

0.056 513

0.005

0.008 511

0.088 514

0.001 510

0.010 509

0.015 402

403

0.098

0.038 404

0.078 478

476

0.072

0.043 452

0.008 474

0.042 453

461

0.098

0.009 460

462

0.003

0.119 463

248

0.019 247

0.132

0.052 246

512

0.094

0.011 475

538

0.039

0.087 547

0.133 550

0.154 556

0.006 483

2.668 अ. निजी पट्टे की भूमि का योग

ब- म. प्र. शासन की भूमि

0.004

543

0.012

551

0.016

म. प्र. शासन की भूमि का योग ..

अ+ब का योग . 2.684

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-" बहुती नहर के अन्तर्गत अमिलकी वितरक के माइनर क्र. 18 " में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 2303 - प्रका.- भू-अर्जन-2016. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत , इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख ) तहसील- रायपुर कर्चुलियान

(ग) ग्राम- अमिलिया 16

(घ) क्षेत्रफल-2.538 हेक्टेयर.

अर्जित रकबा (हेक्ट. में) (2)

खसरा नम्बर (1)

अ-निजी पट्टे की भूमि

0.180

913

820

0.083

818

0.059

0.033

824

825

0.102

847

0.126

848

0.029

0.063

902

0.027

901

900

0.096

0.119

898

0.091

868

0.018

896 3734

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 सितम्बर 2016

(2) (1)

0.005 891

0.071 895

873

0.043 874

0.103

0.006 875

759

0.085 757

0.123 745

0.143 733

0.124

0.015 748

731

0.070 730

0.042

0.040 728

727

0.066 476

0.032 9

0.044

0.016 14

0.021 108

107

0.011 106

0.010 37

0.009 38

0.012

0.024 93

91

0.014

0.013 92

0.006 147

0.005 148

149

0.008

0.022 89

151

0.033

0.004 85

152

0.011

0.003 826

867

0.072

0.004 756

10

0.004

0.005 13

16

0.001

0.016 15

0.008 18

39

0.021 40

0.002 54

0.007

0.001 90

(2)

(1)

0.002

153

0.003

719

720

0.013

0.005

718

666

0.017

0.007

717

709

0.015

0.011

670

0.012

708

711

0.020

707

0.013

822

0.001

0.004

119 .

0.005

821

150

0.002

0.001

216

0.003

199

0.003

155

अ. निजी पट्टे की भूमि का योग 2.538

ब- म. प्र. शासन की भूमि

म. प्र. शासन की भूमि का योग .. 0.000 अब का योग . 2.538

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-" बहुती नहर के अन्तर्गत अमिलकी वितरक के माइनर क्र. 18 " में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

पत्र क्र. 2305-प्रका.- भू-अर्जन-2016. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत , इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील- हुजूर 3735

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 सितम्बर 2016

भाग 1 ]

(ग) ग्राम-टीकर -227

(घ) क्षेत्रफल-0.822 हेक्टेयर.

खसरा

नम्बर

अर्जित रकबा (हेक्ट. में)

(2)

(1)

अ-निजी पट्टे की भूमि

0.822

3906/2230

अ. निजी पट्टे की भूमि का योग 0.822

ब-म. प्र. शासन की भूमि

म. प्र. शासन की भूमि का योग .. 0.000

अब का योग .. 0.822

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-" बहुती मुख्य नहर" में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 2307- प्रका. - भू-अर्जन-2016. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत , इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- रीवा

(ख) तहसील- रायपुर कर्चुलियान

(ग) ग्राम- परसा-348

(घ) क्षेत्रफल-0.216 हेक्टेयर.

खसरा

अर्जित रकबा

नम्बर

(हेक्ट. में)

(1)

(2)

अ- निजी पट्टे की भूमि

0.029

115

0.001

116

0.026

114

144

0.001

111

0.002

0.047

145

(2)

(1)

0.008

95

154

0.001

155

0.001

156

0.001

157

0.009

151

0.001

158

0.002

276

0.085

275

0.002

अ. निजी पट्टे की भूमि का योग .. 0.216

ब-म. प्र. शासन की भूमि

म. प्र. शासन की भूमि का योग 0.000 0.216 अब का योग ..

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-" बहुती नहर के अन्तर्गत अमिलकी वितरक के माइनर क्र. 4 " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 2309- प्रका.- भू-अर्जन-2016. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत , इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील- हुजूर

(ग) ग्राम- गड़रिया -154

(घ ) क्षेत्रफल-0.781 हेक्टेयर .

अर्जित रकबा

(हेक्ट. में) (2)

खसरा नम्बर (1)

अ-निजी पट्टे की भूमि

315

0.056

316

0.009

311

0.385 3736

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 सितम्बर 2016

(1)

(2)

0.007

353

354

0.011

350

0.042

0.009

379

380

0.019

397

0.010

381

0.012

393

0.006

382

0.003

0.026

391

392

0.004

386

0.005

0.005

387

388

0.008

0.014

389

0.002

390

405

0.020

406

0.014

407

0.007

408

0.006

0.005

411

412

0.015

410

0.003

0.013

438

413

0.005

414

0.011

0.002

432

431

0.005

0.006

423

0.020

418

419

0.013

0.003

417

अ. निजी पट्टे की भूमि का योग 0.781

ब- म. प्र. शासन की भूमि

म. प्र. शासन की भूमि का योग .. 0.000 अ+ब का योग 0.0.781

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-" बहुती नहर के अन्तर्गत रतहरा वितरक के माइनर क्र. 17 " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू- अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 2311 - प्रका. - भू-अर्जन-2016. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- रीवा

(ख) तहसील- हुजूर

(ग) ग्राम- सगरा 579

(घ) क्षेत्रफल-6.287 हेक्टेयर.

खसरा

अर्जित रकबा

नम्बर

(हेक्ट. में)

(2)

(1)

अ- निजी पट्टे की भूमि

0.202

624

0.048

623

622

0.119

0.041

619

620

0.054

0.226

617

0.005

616

615

0.122

668

0.156

667

0.054

665

0.142

0.143

661

660

0.087

662

0.047

654

0.157

0.012

651

0.111

653

866

0.117

868

0.009

869

0.216

0.027

910

909

0.068

912

0.150

907

0.004

0.040

913

0.078

2181 भाग 1 ]

3737

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 सितम्बर 2016

(2) (1)

2184

0.026

0.032 2185

2186

0.088 2170

0.104 2187

0.048 2169

0.049

0.077 2246

2245

0.101 2240

0.001

0.126 2480/2222

2227

0.202 2420

0.077 2421

0.063

0.050 2428

0.019 2453

2455

0.022

0.023 2458

0.059 2459

2460

0.047 2461

0.005 2462

0.128 918

0.038 919

0.039 921

0.022

0.066 922

0.014 917

0.046 937

0.159 938

0.040 2156

2153

0.041 2165

0.023 2164

0.066

0.004 2163

0.078 2151

0.103 2150

2149

0.055

0.001 2148

2127

0.010

0.040 2126

0.007 2123

0.020 2125

0.013 2261

0.053 2257

2260

0.004

(2)

(1)

2259

0.003

2369

0.054

0.025

2279

2280

0.001

0.007

2363

0.012

2360

2364

0.001

0.005

2362

2361

0.014

0.048

2359

0.005

2358

2341

0.009

595

0.157

0.001

594

593

0.002

0.019

592

589

0.008

588

0.001

590

0.011

584

0.011

0.050

591

583

0.009

0.028

570

599

0.015

568

0.004

567

0.020

0.015

600

566

0.020

672

0.037

565

0.021

698

0.021

697

0.010

696

0.015

693

0.015

695

0.001

0.004

694

0.012

691

690

0.009

687

0.001

686

0.005

0.004

692

0.005

685

0.007

683

0.025

684 3738

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 सितम्बर 2016

(2)

(1)

682

0.013

681

0.027

705

0.060

704

0.001

706

0.012

0.003

845

844

0.012

0.028

846

847

0.019

848

0.033

0.040

859

969

0.001

2188

0.020

0.002

2424

0.006

843

0.016

2235

2256

0.025

0.003

2255

0.027

2254

2258

0.055

अ. निजी पट्टे की भूमि का योग 5.874

ब-म. प्र. शासन की भूमि

0.087

640

0.240

2241

2429

0.041

0.045

596

म. प्र. शासन की भूमि का योग . 0.413

अब का योग .. 6.287

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-" बहुती नहर के अन्तर्गत अमिलकी वितरक के माइनर क्र. 19 " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 2313 -प्रका.- भू-अर्जन-2016. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत , इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णनं-

(क) जिला-रीवा

(ख ) तहसील- हुजूर

(ग) ग्राम- नवागॉव 314

(घ) क्षेत्रफल-2.460 हेक्टेयर.

खसरा

अर्जित रकबा

नम्बर

(हेक्ट. में)

(2)

(1)

अ-निजी पट्टे की भूमि

791

0.139

794

0.019

798

0.114

797

0.002

0.092

801

0.074

803

804

0.011

726

0.226

0.093

725

802

0.055

0.038

796

727

0.107

0.065

729

730

0.038

0.156

712

709

0.055

710

0.001

0.073

711

714

0.021

715

0.037

716

0.018

615

0.064

614

0.107

0.005

611

0.064

613

597

0.068

598

0.097 भाग 1 ]

3739

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 सितम्बर 2016

(2)

(1)

599

0.062

600

0.055

589

0.095

0.084

588

0.002

793

0.011

795

800

0.017

0.001

596

0.001

594

0.147

592

अ. निजी पट्टे की भूमि का योग 2.314

ब-म. प्र. शासन की भूमि

0.146

728

म. प्र. शासन की भूमि का योग .. 0.146

अ+ब कायोग 2.460

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-" बहुती नहर के अन्तर्गत अमिलकी वितरक के माइनर क्र. 19 " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

पत्र क्र. 2315 - प्रका. - भू-अर्जन-2016. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- रीवा

(ख) तहसील- हुजूर

(ग) ग्राम- पुरैना 380

(घ) क्षेत्रफल-1.375 हेक्टेयर.

खसरा

अर्जित रकबा

नम्बर

(हेक्ट. में)

(2)

(1)

अ-निजी पट्टे की भूमि

0.103

540

(1)

(2)

0.282

548

0.071

408

424

0.136

0.036

425

0.093

426

0.003

423

436

0.012

0.019

438

435

0.047

458

0.033

0.017

730

0.008

731

0.015

728

0.011

443

455

0.008

447

0.021

0.006

454

0.005

453

451

0.006

0.011

448

0.013

449

336

0.018

0.007

333

0.001

335

0.003

334

0.015

699

332

0.014

0.012

761

700

0.019

758

0.010

757

0.017

756

0.003

755

0.009

701

0.010

754

0.023 3740

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 सितम्बर 2016

(1)

(2)

751

0.012

709

0.002

750

0.006

0.005

749

727

0.006

0.010

721

726

0.008

0.010

724

0.009

723

930

0.002

931

0.045

932

0.015

0.001

759

752

0.001

अ. निजी पट्टे की भूमि का योग 1.249

ब- म. प्र. शासन की भूमि

0.101

428

351

0.025

0.126

म. प्र . शासन की भूमि का योग ..

1.375

अब का योग ..

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-" बहुती नहर के अन्तर्गत अमिलकी वितरक के माइनर क्र. 19 " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 2317- प्रका. - भू-अर्जन-2016. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत , इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- रीवा

(ख) तहसील- हुजूर

(ग ) ग्राम- भांटी -472

(घ) क्षेत्रफल-0.550 हेक्टेयर.

खसरा

नम्बर

अर्जित रकबा (हेक्ट. में) (2)

(1)

अ-निजी पट्टे की भूमि

0.010

1211

1216

0.232

1217

0.058

1215

0.005

1136

0.047

0.007

1135

1223

0.026

1222

0.003

1224

0.022

1228

0.051

1221

0.001

0.003

1229

1232

0.041

0.002

1235

1238

0.016

1237

0.026

0.550

अ. निजी पट्टे की भूमि का योग

ब-म. प्र. शासन की भूमि

0.000

म. प्र. शासन की भूमि का योग .

0.550

अ+ब का योग .

( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-" बहुती नहर के अन्तर्गत अमिलकी वितरक के माइनर क्र. 19 " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, के. पी. राही, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 सितम्बर 2016

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर जबलपुर, दिनांक 8 सितम्बर 2016

क्र. Q-RA- 1- एक-7-3-15 ( भाग एक ) .- मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर की रजिस्ट्री अधिसूचना क्रमांक बी- 5017 - एक- 7-3-2015 ( भाग एक) जबलपुर, दिनांक 5 नवम्बर 2015 एवं रजिस्ट्री अधिसूचना क्रमांक बी- 5675 - एक-7-3-2015 ( भाग- एक) , जबलपुर, दिनांक 30 दिसम्बर 2015 में आंशिक संशोधन करते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , मुख्यपीठ जबलपुर तथा खण्डपीठ इन्दौर/ग्वालियर एवं मध्यप्रदेश के अधीनस्थ न्यायालयों में ईद- उल- जुहा के अवसर पर दिनांक 12 सितम्बर 2016 ( सोमवार ) के पूर्व घोषित अवकाश के स्थान पर दिनांक 13 सितम्बर 2016 ( मंगलवार ) को अवकाश घोषित किया जाता है .

उक्त परिवर्तित अवकाश के फलस्वरूप उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश मुख्यपीठ जबलपुर तथा खण्डपीठ इन्दौर/ग्वालियर एवं मध्यप्रदेश के अधीनस्थ न्यायालयों में सोमवार दिनांक 12 सितम्बर 2016 को कार्यदिवस रहेगा.

Jabalpur , the 15th September 2016 No. 926- Confdl. - 2016 - II -2-1-2016.-Madhya Pradesh State Judicial Academy, High Court of Madhya Pradesh , Jabalpur is conducting Workshop on Cyber Law & Electronic Evidence for the Judges of District Judiciary on 15 October 2016 & 16 October 2016 in the Academy, Judges , whose names and postings figure in the endorsement are directed to attend the aforesaid Workshop.

Conditions for the Workshop :-

1. Barring exceptional circumstances , the participants nominated for the Workshop shall not pray for adjustment .

2. The participants shall report by 9:30 a.m. on 15th October 2016 in the Lecture Room of Madhya Pradesh State Judicial Acadecy , Jabalpur.

3. The participants shall come soberly dressed during entire duration of the Workshop .

4. T. A. & D. A. of the participants is reimbursable only as per Government Rules .

5. The Academy shall endeavour to make best possible arrangements for reception, lodging and boarding of the participants in the Guest House of the Acedemy.

3741 Date , mode and time of arrival of the participants may be conveyed to Shri Pramod Kumar Chaturvedi , A.G. I on Mobile No. 08878747939 or to Shri Gyan Prakash Tekam , A.G. III on telephone No. 0761- 2628679 or Shri Pramod Kushwaha , A. G. III on Mobile No. 09713717147 at least a day in advance , so that proper arrangement for their reception may be made .

It may however be noted that the participants will have to make arrangement to carry their baggage to the parked vehicles . The official vehicle of the State Judicial Academy shall remain parked at the Main Entrance of Railway Station, Jabalpur (Platform No.1 only) as per the programme conveyed by the participants in advance .

Arrangement of vehicle will not be made without prior intimation of arrival and departure programme received from the participants .

6. The participants in need of care shall be accommodated on the ground floor of the Guest House on prior intimation . The participants in need of special care may, with prior permission of the Academy, stay at accommodation of their choice . In such a case participants shall be entitled to T. A. & D. A. as per rules . Kindly note that it would not be possible for the Academy to make arrangement for pick up and drop back to such place of the their choice.

7. The accommodation in the Guest House of the Academy shall be available to the participants only from 12.00 noon of preceding day of commencment of training and upto 12.00 noon on the succeeding day of the end of training .

8. The participants shall be provided with tea , breakfast, lunch and dinner during their period of stay for the Workshops , free of charge , as per the rules of the Academy.

9. For maintaining the record , group photograph of the participants may be taken and a banner may also be prepared.

10. The participants shall send atleast three article/ presentation/ research paper/judgment/order authored by them relevant to the subject for sharing and discussion in the workshop on official email of the State Judicial Academy [email protected] atleast three days prior to the schedule of workshop .

By order of Hon'ble the Acting Chief Justice , MANOHAR MAMTANI , Registrar General .

3742

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 सितम्बर 2016

जबलपुर, दिनांक 16 सितम्बर 2016

क्र. 932- गोपनीय- 2016-दो-2-1-2016 ( भाग- बी) - भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों एवं मध्यप्रदेश सिविल कोर्ट्स एक्ट, 1958 की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) के साथ पठित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , निम्न सारणी के स्तम्भ ( 2 ) में दर्शित उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी ( अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ) को उनके समक्ष स्तम्भ ( 3 ) में निर्दिष्ट स्थान के स्तम्भ ( 4 ) में निर्दिष्ट स्थान में स्थानांतरित कर, उक्त न्यायिक अधिकारी के समक्ष स्तम्भ ( 6 ) में निर्दिष्ट अपर जिला न्यायाधीश ... की हैसियत से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है.

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( क्रमांक 2 , सन् 1974 ) की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, उच्चतर न्यायिक सेवा के निम्न अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष निम्नलिखित सारणी के स्तम्भ ( 5 ) में निर्दिष्ट सत्र खण्ड के लिये सत्र न्यायालय की अधिकारिता का प्रयोग करने के लिये , उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अपर सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नियुक्त करता है :-

क्र.

नाम

कहां से (2)

(3) (1)

1 श्री गिरीश दीक्षित ,

जबलपुर रजिस्ट्रार-कम- सचिव , उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, उच्च न्यायालय , म. प्र. , जबलपुर.

सारणी

कहां को पदस्थापना के जिले का नाम

न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी (5)

(6)

(4)

भोपाल

भोपाल

सोलहवें अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

क्र. 933 -गोपनीय - 2016-दो-2-1-2016 ( भाग-बी ) - भारतीय संविधान के अनुच्छेद 229 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति महोदय, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , निम्न सारणी के स्तम्भ ( 2 ) में उल्लेखित उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी को, निम्न सारणी के स्तम्भ ( 3 ) में अंकित स्थान से स्थानांतरित कर स्तम्भ ( 4 ) में अंकित स्थान पर एवं स्तम्भ ( 5) में उल्लेखित पद पर, उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करते हैं :-

नाम

कहां से क्र.

(1)

(2)

(3) 1

रायसेन श्री विजय चन्द्रा, तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , रायसेन.

सारणी

पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी कहांको

(4)

(5)

जबलपुर

रजिस्ट्रार - कम - सचिव , उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, उच्च न्यायालय, म. प्र. , जबलपुर की हैसियत से श्री गिरीश दीक्षित के स्थान पर .

माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,

मनोहर ममतानी , रजिस्ट्रार जनरल.

3743

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 सितम्बर 2016

भाग 1 ]

जबलपुर, दिनांक 12 सितम्बर 2016

क्र. B -4424-दो- 3-420-80 भाग- बारह- बी.- श्री आर . पी. वर्मा, सेवानिवृत्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , इन्दौर को कुटुम्ब न्यायालय से दिनांक 24 अगस्त 2016 को सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप दिनांक 1 सितम्बर 2014 से 24 अगस्त 2016 तक 23 माह की ब्लाक अवधि हेतु 29 दिवस ( उन्तीस दिवस मात्र ) के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिये समर्पित करने की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक- 3- (ए) -19-03- इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) एवं ज्ञापन क्रमांक 1445- 630-898- इक्कीस- ब ( एक) , दिनांक 5 मई 2007 में दिए गए निर्देशों के अंतर्गत प्रदान की जाती है.

क्र. E- 2336-दो- 3-44-2013.- श्रीमती पारो रायजादा, प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , इन्दौर को दिनांक 16 से 18 अगस्त 2016 तक 03 दिन का अर्जित अवकाश तथा दिनांक 19 से 22 अगस्त 2016 तक 04 दिवस का लघुकृत अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

अवकाश से लौटने पर श्रीमती पारो रायजादा, प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, इन्दौर को इन्दौर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित/कम्यूटेड अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती पारो रायजादा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाती तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहती.

जबलपुर, दिनांक 16 सितम्बर 2016

क्र. E-2460-दो- 3-420/80 भाग सोलहः- श्री दिलीप कुमार मिश्र , स्वैच्छिक सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश , अनूपपुर को उनकी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति दिनांक 04 अगस्त 2016 को उनके अवकाश लेखा में शेष बचे अवकाश में से 180 दिवस ( एक सौ अस्सी दिवस मात्र ) के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3 (ए) 19/03/इक्कीस- ब( एक) , दिनांक 15 जून, 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 3 ) एवं समसंख्यक पत्र क्रमांक-1734/ इक्कीस ब ( एक ) , दिनांक 2 जनवरी 2009 एवं मध्यप्रदेश शासन , वित्त विभाग , मंत्रालय, भोपाल के संशोधित ज्ञापन क्रमांक एफ-6-1-2012- नियम - चार, दिनांक 25 सितम्बर 2012 में दिए गए प्रावधानों के अंतर्गत प्रदान की जाती है.

माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार ,

यू. एस. दुबे, रजिस्ट्रार.

गणना-पत्रक

1. श्री दिलीप कुमार मिश्र, स्वैच्छिक : 16-11-1987 सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अनूपपुर का नियुक्ति दिनांक.

2. स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति दिनांक : 04-08-2016 3. : निरंक नियुक्ति दिनांक ..... से

दिनांक 09-03-1987 तक कुल सेवा अवधि.

4. दिनांक 10-03-1987 से : 28 वर्ष, 8 माह,

18दिन.

सेवानिवृत्ति दिनांक तक कुल सेवा अवधि.

: निरंक

5. कालम ( 3 ) में अंकित

अवधि हेतु समर्पण अवकाश की पात्रता

(एक वर्ष में 15 दिन

की दर से) .

28-14 × 15 = 210 दिन 6. कालम (4 ) में अंकित :

अवधि हेतु समर्पण

अवकाश की पात्रता

(एक वर्ष में 7 दिन की दर से

तथा दो वर्ष में 15 दिन की दर से) .

7. कुल अर्जित अवकाश : 210दिन समर्पण की पात्रता.

8. घटाइयेः- सेवा के दौरान : 30दिन

लिया गया अवकाश

समर्पण का लाभ.

: 180दिन 9. सेवानिवृत्ति पर अर्जित

अवकाश समर्पण की पात्रता.

(सेवानिवृत्ति दिनांक 04-08-2016

को शेष अर्जित अवकाश 230 दिन ) .

नोट.- मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3 ( ए) 19-03- इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) एवं समसंख्यक पत्र क्रमांक- 1734-इक्कीस-ब ( एक) , दिनांक 2 जनवरी 2009 के अनुसार दिनांक 1 नवम्बर 1999 के पश्चात् के अर्जित अवकाश नगदीकरण को उपरोक्त गणना में सम्मिलित नहीं किया गया है.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 सितम्बर 2016

3744

जबलपुर, दिनांक 12 सितम्बर 2016

क्र. 917-गोपनीय- 2016-दो- 3-250/ 57 ( भाग-34 ) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 सहपठित सिविल कोर्टस् एक्ट 1958 की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 11 की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर निम्न सारणी में दर्शित अभ्यर्थी को, जिन्हें मध्यप्रदेश शासन विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश पृष्ठाकांन क्रमांक 3 ( बी ) 02-2014- इक्कीस- ब ( एक ) ( अनुपूरक सूची मेरिट क्रमांक 03 ) , दिनांक 30 अगस्त 2016 द्वारा अस्थायी तौर से ( दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर ) मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर नियुक्त किया गया है, को उनके नाम के समक्ष स्तम्भ क्रमांक ( 3 ) में दर्शाये स्थान पर एवं स्तम्भ क्रमांक ( 4 ) में अंकित व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश तथा न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी की हैसियत से उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है :-

सारणी

नाम

क्रमांक

(1)

(2)

प्रशिक्षण हेतु पदस्थापना का स्थान (3) 1

झाबुआ श्री यश कुमार सिंह

जबलपुर, दिनांक 15 सितम्बर 2016

क्र. 924- गोपनीय- 2016-दो - 3-70/60.- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , एतद्वारा मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा ( भर्ती तथा सेवा शर्तें) नियम, 1994 के नियम 11 ( घ) के अंतर्गत निम्नलिखित न्यायिक सेवा के अधिकारियों को व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 के प्रवर्ग में स्थायी पद उपलब्ध न होने के कारण इस आशय का प्रमाण-पत्र जारी करता है, कि उन्हें स्थायी कर दिया गया होता, किन्तु स्थायी पद उपलब्ध न होने के कारण ऐसा नहीं किया जा सका है और जैसे ही स्थायी पद उपलब्ध होता है, उन्हें स्थायी कर दिया जावेगा :-

सारणी

नाम

पदस्थापना का स्थान क्रमांक

(2)

(3) (1)

1 श्रीमती सोनाली शर्मा

जावरा ( रतलाम) 2

भानपुरा ( मंदसौर ) श्री रविन्द्र कुमार शिल्पी

रीवा

3 श्री सुधीर सिंह निगवाल

4 श्री मनोज कुमार भाटी नरसिंहपुर

रीवा

5 श्री वरूण चौहान

6

लहार ( भिण्ड) श्री सुनीत अग्रवाल

7

राजनगर ( छतरपुर) श्री मुकेश कुमार शिवहरे

8 श्री अमित नगायच

जयसिंगनगर ( शहडोल ) 9

सबलगढ़ ( मुरैना) श्री विजय कुमार पाठक

कटनी

10 श्रीमती शक्ति वर्मा

11 श्री सय्यद दानिश अली जौरा ( मुरैना ) 12 श्रीमती आकांक्षा कत्याल

गुना

न्यायालय का नाम जिसके अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त एवं पदस्थ (4)

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -2 ,झाबुआ के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज) .

(3) (2)

(1)

13

ग्वालियर

श्री प्रियंक भारद्वाज

14 श्रीमती विश्वेश्वरी मिश्रा

सागर

15

शुजालपुर ( शाजापुर) कुमारी स्वाती बजाज

दमोह

16 श्री वरूण कुमार शर्मा

17

शिवपुरी

श्रीमती मिनी गुप्ता

मण्डला

18 श्रीमती स्वप्नश्री सिंह

19

सागर

श्री समीर कुमार मिश्रा

20

भिण्ड

श्री ज्ञानेन्द्र कुमार शुक्ला

21 श्री रवि नायक

बुरहानपुर

22

शिवपुरी

श्री मुकेश गुप्ता

23 श्री पार्थ शंकर मिश्रा

भोपाल

24 श्री अरविन्द सिंह

निवाड़ी (टीकमगढ़ ) 25

ग्वालियर

श्री भूपेश कुमार मिश्रा

26 श्री अंकित श्रीवास्तव

श्योपुर

सतना

27 कुमारी श्वेता श्रीवास्तव

28

ग्वालियर

कुमारी रूचि गोलस

29

विदिशा

श्री प्रीतम बंसल

30

ग्वालियर

श्रीमती नमिता द्विवेदी

31 श्री तपन धारगा

सौंसर ( छिन्दवाड़ा) 32

राघौगढ़ ( गुना) श्री रविन्द्र गुप्ता

33 श्रीमती मेघा अग्रवाल

लहार (भिण्ड)

ग्वालियर

34 श्रीमती रंजना चतुर्वेदी

35

बड़ामलहरा ( छतरपुर) श्री श्रीकृष्ण बुखारिया

36 श्री तथागत यागनिक

भैंसदेही ( बैतूल ) 37 श्री दिनेश मीना

बदनावर ( धार ) 38 श्री जय पाटीदार

पवई ( पन्ना) 3745

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 सितम्बर 2016

भाग 1 ]

(3) (1)

(2)

39

नरसिंहगढ़ ( राजगढ़ ) कुमारी वर्षा सूर्यवंशी

40 श्री प्रेमदीप सांकला

मऊगंज (रीवा) 41

हरदा

श्री प्रदीप सोनी (जूनियर )

42

तराना (उज्जैन) कुमारी रूचिता गुर्जर

43 श्री जितेन्द्र मेहर

राजगढ़

44 श्री रवि चौकसे

हरदा

45

बीना ( सागर) श्री पियूष भावे

46 श्री राघवेन्द्र पटेल

नागोद (सतना) 47 श्री चन्द्रशेखर राठौर

ब्यावरा (राजगढ़ ) 48

बासोदा ( विदिशा) श्रीमती सुरूचि रावत

49 श्री सतीश शर्मा

लौंडी ( छतरपुर )

धार

50 श्रीमती ऋतुश्री गुप्ता

51

सैलाना ( रतलाम) श्री विष्णु प्रसाद सोलंकी

52

अशोकनगर

श्रीमती संघप्रिया भद्रसेन

53

सारंगपुर ( राजगढ़ ) श्री नरेन्द्र कुमार भण्डारी

54

लौंड़ी (छतरपुर ) श्री निर्भय कुमार गरवा

सीधी

55 श्री राजेन्द्र कुमार अहिवार

56

महेश्वर ( मण्डलेश्वर ) कुमारी वंदना मालवीय

57 श्रीमती प्रेमलता बोराना

शुजालपुर (शाजापुर)

भोपाल

58 कुमारी संचिता भदकारिया

59

आष्टा (सीहोर) श्री धर्म कुमार

60

जबलपुर

श्री द्वारका प्रसाद सूत्रकार

61

कुक्षी ( धार ) श्री कमलनाथ जयसिंगपुरे

62

बीना (सागर ) कुमारी लक्ष्मी वास्कले

63 श्री नानसिंह ताहेड़

महू ( इन्दौर ) 64

महिदपुर ( उज्जैन ) कुमारी विकसिता मरकाम

65

कुरवाई (विदिशा ) श्री बुदेसिंह सोलंकी

इंदौर

66 कुमारी उर्मिला चौहान

डिण्डोरी

श्रीमती रूपाली उईके

67

नसरूल्लागंज ( सीहोर ) 68 श्री दशरथ सिंह भिड़े

69

लखनादौन ( सिवनी) कुमारी सुनीता ताराम

70 श्री महेन्द्र सिंह रावत

थांदला ( झाबुआ)

इंदौर

71 श्री विक्रम सिंह डावर

72 श्री सचिन कुमार जाधव महू ( इंदौर )

खण्डवा

73 कुमारी संगीता डावर

74

गाडरवाड़ा ( नरसिंहपुर ) श्रीमती पुष्पा तिलगाम

75

इंदौर

कुमारी रश्मि मण्डलोई

76 श्री धर्मेन्द्र खण्डायत

छिन्दवाड़ा

77

बालाघाट

श्रीमती दिव्या सिंह

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, मनोहर ममतानी , रजिस्ट्रार जनरल .

जबलपुर, दिनांक 16 सितम्बर 2016

क्र. B-4503- तीन-10-40-78( आर्थिक अपराध) .-दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( अधिनियम क्रमांक-2 सन् 1974 ) की धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, एतद्वारा अपनी अधिसूचना क्रमांक सी- 2976- तीन-10-40-78 ( आर्थिक अपराध ) , दिनांक 10 अप्रैल 2013 में निम्नलिखित संशोधन करती है अर्थात् : -

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, अनुक्रमांक 7 के स्तम्भ 2 की वर्तमान प्रविष्टिके स्थान पर, निम्नालिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाये, अर्थात्ः-

अनुसूची

मुख्यालय स्थानीय अधिकारिता (सिविल जिले ) क्र. विशेष न्यायालय के पीठासीन अधिकारी

का नाम

(2)

(3)

(4) (1)

इंदौर, झाबुआ,

इंदौर

धार एवं " 7 श्री रूपेश कुमार गुप्ता, न्यायिक दण्डाधिकारी ,

प्रथम श्रेणी, इंदौर.

अलीराजपुर.

No. B - 4503 - III - 10-40-78- ( Economic Offences ) .- In exercise of the powers conferred by sub - section (2) of Section 11 of the Code of Criminal Procedure , 1973 (ActNo. 2 of 1974) , the High Court of Madhya Pradesh, hereby makes the following amendment in its Notification No. C-2976- III - 10-40-78 ( Economic Offences ) dated 10th April 2013 , namely:-

AMENDMENT

In the Schedule to the said Notification the existing entry in column No. (2) against Sr. No. 7 of the Following entry shall be substituted , namely: -

SCHEDULE

Head

Quarter

Local Area (CivilDistricts) S. Name of the No. Presiding Officer of the Special Court

(3)

(4) (2)

(1)

Indore

Indore, "7 Shri Rupesh Kumar Gupta , JMFC, Indore .

Jhabua, Dhar& Alirazpur .

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,

सनत कुमार कश्यप, रजिस्ट्रार ( डी. ई. ) .

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 30 September 2016. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2016-09-30.40.Ordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2016-09-30.40.Ordinary.