मध्यप्रदेश शासन
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
प्राधिकार से प्रकाशित
भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 21 अक्टूबर 2016- आश्विन 29, शक 1938
क्रमांक 43]
विषय-सूची
भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश, ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4 ) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.
भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं,
भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं.
4.- ( क ) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, भाग
(3 ) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख) ( 1 ) अध्यादेश, ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम,
(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.
भाग १
राज्य शासन के आदेश
सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल भोपाल, दिनांक 29 सितम्बर 2016
क्र. ई - 1-320-2016-5- एक. श्री एस. सुहेल अली , भाप्रसे (1999) आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त, मध्यप्रदेश ग्वालियर को अपने कर्तव्यों के साथ - साथ आगामी आदेश तक सदस्य, राजस्व मंडल, ग्वालियर का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अॅन्टोनी डिसा, मुख्य सचिव.
भोपाल , दिनांक 28 सितम्बर 2016
क्र. एफ 5-17-2015 - एक ( 1 ) .- उच्च न्यायालय न्यायाधिपतिगण (सेवा शर्तें ) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अन्तर्गत मध्यप्रदेश के राज्यपाल, जस्टिस सुश्री वन्दना कसरेकर, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय इन्दौर खण्डपीठ, इन्दौर को निम्नांकित विवरण अनुसार कम्पयुटेड अवकाश स्वीकृत करते हैं:-
अवकाश अभियुक्ति अ.क्र.
कुल
का प्रकार
अवकाश अवधि दिन
(3)
(5)
(4)
(2)
(1)
06 पूर्ण वेतन
01 11 जुलाई 2016
तथा भत्तों
से दिनांक 16
सहित
जुलाई 2016 तक.
अवकाश.
3975
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2016 .
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 अक्टूबर 2016
3976
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
अवकाश के पूर्व
पूर्ण वेतन
( 5) श्री वेद प्रकाश शर्मा, भा.पु.से. द्वारा अपने पद पर कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.
दिनांक 13 , 14 एवं
तथा भत्तों
02 16 अगस्त 2016 11 से दिनांक 26
अगस्त 2016 तक.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री वेद प्रकाश शर्मा, भा.पु.से. उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
सहित अवकाश . तथा अवकाश के
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, श्रीदास, अवर सचिव.
विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल, दिनांक 4 अक्टूबर 2016 15 अगस्त 2016 पश्चात्दिनांक 27 एवं 28 अगस्त 2016 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति सहित.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, के. के. कातिया, अपर सचिव.
गृह विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल , दिनांक 4 अक्टूबर 2016
फा. क्र. 1- अ- 1-15- इक्कीस- ब ( दो) .- राज्य शासन , एतद्वारा श्री अभिषेक सोनी , अधिवक्ता को अतिरिक्त महाधिवक्ता कार्यालय, इन्दौर में उप शासकीय अधिवक्ता के पद पर निश्चित मासिक पारिश्रमिक पर उच्च न्यायालय में शासन की ओर से पैरवी करने के लिए दिनांक 4 अक्टूबर 2016 से 3 अक्टूबर 2017 तक एक वर्ष कीअवधि के लिए नियुक्त करता है. उक्त अवधि में दोनों पक्ष एक माह का नोटिस देकर नियुक्ति समाप्त करने के लिये स्वतंत्र होंगे. यह नियुक्ति विधि विभाग द्वारा जारी मार्गदर्शी सिद्धांतों ( राजपत्र असाधारण में प्रकाशन दिनांक 27 फरवरी 2013 ) में उल्लेखित शर्तों के अध्यधीन होगी.
इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29-2014-न्याय प्रशासन ( 14 ) कानूनी सलाहकार और परिषद् ( 3428 ) महाधिवक्ता- 01-वेतन- 001- अधिकारियों वेतन के अन्तर्गत विकलनीय होगा.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, विरेन्दर सिंह , प्रमुख सचिव.
भोपाल, दिनांक 5 अक्टूबर 2016 क्र. एफ 1 ( ए) 85-99-ब- 2- दो. श्री वेद प्रकाश शर्मा, भा.पु.से. पुलिस महानिरीक्षक, ( कार्मिक) पुलिस मुख्यालय , भोपाल को दिनांक 10 से 14 अक्टूबर 2016 तक, पांच दिवस अर्जित अवकाश दिनांक 8-9 एवं 15-16 अक्टूबर 2016 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ अवकाश अवधि में खण्ड वर्ष 2014-17 द्वितीय ब्लाक वर्ष 2016-17 में गृह नगर की अवकाश यात्रा सुविधा के बदले में भारत भ्रमण की अवकाश यात्रा के तहत परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ पोर्टब्लेयर की अवकाश यात्रा के साथ 10 दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की अनुमति प्रदान की जाती है:-
परिवार के सदस्यों के नाम
क्रमांक
(2)
(1)
1
2
श्री वेद प्रकाश शर्मा श्रीमती पुष्पांजली शर्मा
संबंध (3) स्वयं पत्नी पुत्र
श्री वेदार्थ शर्मा
3
( 2 ) अवकाश अवधि में श्री वेद प्रकाश शर्मा , भा.पु.से. का चालू कार्य श्री पंकज श्रीवास्तव , भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, (प्रशासन) पुलिस मुख्यालय , भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ- साथ सम्पादित करेंगे.
फा. क्र. 1-2-90-इक्कीस ब( एक) -3076-2016.- अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम, 1989 ( 1989 का 33 ) की धारा 14 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 1-2-90- इक्कीस - ब ( एक) , दिनांक 30 जनवरी 1990 को, जहां तक उसका संबंध नीचे दी गई सारणी के कॉलम ( 2 ) में उल्लिखित जिलों में विनिर्दिष्ट विशेष न्यायालयों की स्थापना से है, अतिष्ठित करते हुए, राज्य शासन , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति की सहमति से, एतद्वारा , उक्त जिलों के उन्हीं सेशन न्यायालयों को उक्त अधिनियम के अधीन अपराधों का विचारण करने के लिए विशेष न्यायालय के रूप में विनिर्दिष्ट करता है, अर्थात्:-
सारणी
(3) अवकाश से लौटने पर श्री वेद प्रकाश शर्मा, भा.पु.से. को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक, (कार्मिक) पुलिस मुख्यालय , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
जिला (2) बड़वानी बालाघाट
अनुक्रमांक (1) 1 2
(4) अवकाशकाल में श्री वेद प्रकाश शर्मा , भा.पु.से. को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
3977
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 अक्टूबर 2016
भाग 1 ]
(2)
(1)
3
भिण्ड
भोपाल
4
5
छिंदवाड़ा
6
दमोह
दतिया
7
देवास
8
9
धार
10
गुना
11
ग्वालियर
हरदा
12
13
होशंगाबाद
इंदौर
14
15
जबलपुर
16
झाबुआ
17
कटनी
खंडवा
18
मंडला
19
मंदसौर
20
21
नरसिंहपुर
नीमच
22
23
पन्ना
24
रायसेन
25
राजगढ़
26
रतलाम
रीवा
27
सतना
28
सीहोर
29
30
सिवनी
31
शहडोल
32
शाजापुर
33
श्योपुर
34
शिवपुरी
35
सीधी
36
टीकमगढ़
उज्जैन
37
38
(पश्चिम निमाड़ ) मंडलेश्वर.
F.No. 1-2-90 - XXI - B (One )-3076-2016 .-In exercise of the powers conferred by sub- section ( 1 ) of Section 14 of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities ) Act, 1989 (No. 33 of 1989 ) and in supersession of this Department's Notification No. 1-2-90- XXI - B ( One ) , dated 30th January 1990, so far as it relates to the establishment of the Special Court in the districts mentioned in column (2) of the table below, the State Government , with the concurrence of the Chief Justice of the High Court of Madhya Pradesh , hereby , specifies the said Courts of Sessions as Special Courts to try the offenses under the said Act , namely :-
TABLE
District (2)
S.No. (1)
Badwani
1
2
Balaghat
3
Bhind
4
Bhopal
Chhindwara
5
Damoh
6
Datia
7
Dewas
8
Dhar
9
10
Guna
Gwalior
11
Harda
12
13
Hoshangabad
14
Indore
15
Jabalpur
Jhabua
16
Katni
17
Khandwa
18
Mandla
19
Mandsaur
20
21
Narsinghpur
22
Neemuch
23
Panna
24
Raisen
25
Rajgarh
Ratlam
26 3978
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 अक्टूबर 2016
(2)
(1)
Rewa
27
28
Satna
Sehore
29
30
Seoni
Shahdol
31
32
Shajapur
33
Sheopur
34
Shivpuri
35
Sidhi
36
Tikamgarh
37
Ujjain
38 (West Nimar) Mandleshwar .
फा. क्र. 1-1-88- इक्कीस-ब ( एक) 3250-16.- भष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 ( 1988 का. सं. 49) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 1-1-88- इक्कीस- अ (एक) , दिनांक 24 अक्टूबर 2009 में, जो मध्यप्रदेश राजपत्र " भाग -1 में दिनांक 6 नवम्बर 2009 को प्रकाशित हुई थी, निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् : -
संशोधन
उक्त अधिसूचना में, अनुसूची में,-
(एक) अनुक्रमांक 8 के पश्चात्, निम्नलिखित अनुक्रमांक अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात्ः-
स्थानीय क्षेत्र अनुक्रमांक सेशन न्यायाधीश/ अपर सेशन न्यायाधीश
(2)
(3) (1)
भोपाल.".
" 8 क षष्टम अपर सेशन न्यायाधीश , भोपाल.
(दो) अनुक्रमांक 22 के पश्चात्, निम्नलिखित अनुक्रमांक अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात्ः-
स्थानीय क्षेत्र अनुक्रमांक सेशन न्यायाधीश/ अपर सेशन न्यायाधीश
(3)
(2)
(1)
" 22क
इन्दौर ." .
चौदहवें अपर सेशन न्यायाधीश, इन्दौर.
(तीन) अनुक्रमांक 24 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्ः-
स्थानीय क्षेत्र अनुक्रमांक सेशन न्यायाधीश/ अपर सेशन न्यायाधीश
(3) (1)
(2)
" 24
झाबुआ.".
प्रथम अपर सेशन न्यायाधीश, झाबुआ.
F. No. 1-1-88 - XXI - B ( 1 ) 3250-16.- In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of Section 3 of the Prevention of Corruption Act, 1988 (No. 49 of 1988 ) , the State Government hereby , makes the following further amendments in this Department's Notification F. No. 1-1-88 - XXI - B ( 1 ) , Dated 24th October 2009 which was published in the Madhya Pradesh Gazette Part - 1 , dated 6th November 2009 , namely :-
AMENDMENTS
In the said notification , in the Schedule ,
(i) after serial number 8 the following serial number shall be inserted , namely :-
Local area S. No.
Sessions Judge/ Additional Sessions Judge
(1)
(2)
(3)
Bhopal . " .
"8A. VIth Additional Sessions Judge , Bhopal.
(ii) after serial number 22 , the following serial number shall be inserted , namely :-
S. No.
Local area Sessions Judge/ Additional Sessions Judge
(2)
(3) (1)
Indore ." .
"22A . XIVth Additional Sessions Judge , Indore.
(iii) For serial number 24 , and entries relating thereto , the following serial number and entries relating thereto shall be substituted , namely:-
Local area S. No.
Sessions Judge/ Additional Sessions Judge
(3)
(2)
(1)
Jhabua ." .
"24. Ist Additional Sessions Judge , Jhabua .
3979
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 अक्टूबर 2016
भाग 1 ]
भोपाल , दिनांक 7 अक्टूबर 2016
F. No. 1-1-88 -- XXI - B ( 1 ) 3655-016 .-In exercise ofthe powers conferred by sub - section ( 1 ) of Section 3 of the Prevention of Corruption Act , 1988 (No. 49 of 1988) , the State Government hereby, makes the following further amendment in this Department's Notification F. No. 1-1-88 - XXI - B ( 1 ) , Dated 24th October 2009 which was published in the Madhya Pradesh Gazette Part - 1 , dated 6th November 2009 , namely:-
AMENDMENT
फा. क्र . 1-1-88- इक्कीस - ब ( एक) 3655-16 .- भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 ( 1988 का. सं. 49 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 1-1-88- इक्कीस - ब ( एक ) , दिनांक 24 अक्टूबर 2009 में, जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग -1 में दिनांक 6 नवम्बर 2009 में प्रकाशित हुई थी, निम्नलिखित संशोधन करता है , अर्थात् :-
संशोधन
In the said Notifiction , in the Schedule , for serial Number 10 and entries relating thereto , the following serial number and entries relating thereto shall be substituted , namely:-
SCHEDULE
उक्त अधिसूचना में, अनुसूची में, अनुक्रमांक 10 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्ः-
Local area
S. No.
Sessions Judge/ Additional Sessions Judge अनुसूची
(3)
(2)
(1)
सेशन न्यायाधीश/
स्थानीय क्षेत्र
अनुक्रमांक
Chhatarpur. " अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश
" 10. Ist Additional Sessions Judge , Chhatarpur.
(3)
(2)
(1)
"10.
छतरपुर. "
प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, छतरपुर.
फा. क्र. 17 ( ई ) -83-03- इक्कीस- ब ( एक) -3684-016.- विद्युत् अधिनियम, 2003 ( 2003 का संख्यांक 36 ) की धारा 153 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की सहमति से , एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 17 ( ई ) -83-03 - इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 16 सितम्बर 2010 में, जो मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग -1 , में दिनांक 24 सितम्बर 2010 को प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्-
संशोधन
उक्त अधिसूचना में , सारणी में, अनुक्रमांक 1 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:-
सारणी
विशेष न्यायालय का नाम
सिविल जिले का नाम
अनुक्रमांक
विशेष न्यायालय की क्षेत्रीय अधिकारिता (विद्युत् क्षेत्र के अनुसार) (4)
(3)
(2)
(1)
अलीराजपुर का विद्युत् क्षेत्र. " "1.
जिला एवं सत्र न्यायाधीश , अलीराजपुर
अलीराजपुर
F. No. 17 (E ) -83-03 - XXI - B ( One ) -3684-016 . In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of Section 153 of the Electricity Act , 2003 (No. 36 of 2003 ) , the State Government , with the concurrence of the High Court of Madhya Pradesh , hereby makes the following further amendment in this Department's Notification F. No. 17 (E) -83- [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 अक्टूबर 2016
3980
03 -XXI - B ( One ), dated 16th September 2010, which was published in the Madhya Pradesh Gazette , Part- 1 , dated 24th September 2010 , namely : -
AMENDMENT
In the said notification , in the table , for serial number 1 and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto , shall be substituted , namely :-
TABLE
Name of Special S.No.
Court Name of CivilDistrict
(3) (2)
(1)
"1.
Sessions Judge , Alirazpur Alirazpur
Territorial jurisdiction of the Special court (According to electricity Area)
(4)
Electricity Area of Alirajpur . "
भोपाल , दिनांक 07/13 अक्टूबर 2016
फा. क्र. 17 ( ई ) 83/03- इक्कीस- ब ( एक) -3684-2016.-विद्युत् अधिनियम, 2003 ( 2003 का 36 ) की धारा 153 की उपधारा (2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की सहमति से, एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 17 (ई ) 83-03- इक्कीस - ब ( 1 ) , दिनांक 16 सितम्बर 2010 में जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग 1 में दिनांक 24 सितम्बर 2010 में प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित संशोधन करता है , अर्थात्ः-
संशोधन उक्त अधिसूचना में , सारणी में, अनुक्रमांक 1 , 4, 25 , 31 , 44 - ए, 58 , 60, 63, 80, 82, 99, 109 एवं 110 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक और उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्ः-
विशेष न्यायालय के न्यायाधीश का नाम
विशेष न्यायालय का नाम
सिविल जिले का नाम
(3)
(2)
अनुक्रमांक (1)
1
(4)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश , अलीराजपुर
अलीराजपुर
प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश ,
अशोकनगर
4
अशोकनगर .
श्री राजेन्द्र कुमार वर्मा , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अलीराजपुर.
श्री आनंद प्रिय राहुल , प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, अशोकनगर.
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, सेवढ़ा
दतिया
25
श्री ठाकुर दास , अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, सेवढ़ा
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , मनावर
धार
31
श्री राकेश कुमार जैन , अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, मनावर.
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, इटारसी
होशंगाबाद
44-ए.
श्री आर.सी.एस. बिसेन , अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , इटारसी.
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , गरोठ
मंदसौर
58
श्री शशेन्द्र सिंह ठाकुर, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, गरोठ.
द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , मुरैना
60.
मुरैना
श्री रमेश कुमार श्रीवास्तव, द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , मुरैना.
१
3981
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 अक्टूबर 2016
भाग 1 ]
(3)
(2)
(1)
(4)
प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , जौरा
मुरैना
63
80
सागर
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , विशेष न्यायालय क्रमांक 10 , सागर.
श्री जाकिर हुसैन, प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, जौरा .
श्री सुनील कुमार जैन ( सीनियर ) अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , विशेष न्यायालय क्रमांक 10, सागर.
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , रहली
82
सागर
श्री अंजनी नंदन जोशी, अतिरिक्त सेशन न्ययाधीश रहली.
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , करेरा
99
शिवपुरी
विदिशा
109
प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, सिरोंज.
मण्डलेश्वर
110.
प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , मण्डलेश्वर.
श्रीअनूप कुमार त्रिपाठी, अतिरिक्त सेशन न्ययाधीश करेरा.
श्री दिनेश कुमार सिंह, प्रथम अतिरिक्त सेशन न्ययाधीश, सिरोंज .
श्री विवेक सिंह रघुवंशी , प्रथम अतिरिक्त सेशन न्ययाधीश, मण्डलेश्वर.
F. No. 17 (E) -83-03 - XXI . - B (one ) -3684-2016 .-In exercise of the powers conferred by sub- section (2 ) of Section 153 of the Electricity Act , 2003 (No. 36 of 2003 ) , the State Government, with the concurrence of the High Court of Madhya Pradesh , hereby makes the following further amendment's in this Department's Notificateion F. No. 17 (E) 83-03-XXI - B ( 1 ) , dated 16th September 2010 which was published in the Madhya Pradesh Gazette Part - 1 , dated 24th September 2010 , namely:-
AMENDMENTS
In the said Notification, in the table , for serial numbers 1 , 4, 25 , 31 , 44- A, 58 , 60 , 63 , 80 , 82 , 99, 109 and 110 and entries relating thereto , the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted , namely:-
TABLE Name of the Judge of the Special Court
Name of Special Court
S. No. Name of Civil District
(3) (2)
(1)
Sessions Judge , Alirazpur 1
Alirazpur
4
Ashoknagar
1stAdditional Sessions Judge , Ashoknagar .
25 Manawar , Dhar
Additional Sessiona Judge , Manawar.
31
Sewdha , Datia
Additional Sessions Judge , Sewdha.
44-A Itarsi , Hoshangabad Additional Sessions Judge , Itarsi .
Garoth , Mandsaur
58 .
Additional Sessions Judge, Garoth.
Morena
60.
IInd Additional Sessions Judge , Morena.
(4)
Shri Rajendra Kumar Verma , Sessions Judge , Alirazpur.
Shri Anand Priya Rahul 1st Additional Sessions Judge, Ashoknagar .
Shri Rakesh Kumar Jain Additional Sessions Judge, Manawar .
Shri Thakur Das , Additional Sessions Judge, Sewdha.
Shri R. C. S. Bisen , Additional Sessions Judge, Itarsi ,
Shri Shashendra Singh Thakur , Additional Sessions Judge , Garoth .
Shri Ramesh Kumar Shrivastava , 11nd Additional Sessions Judge , Morena .
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 अक्टूबर 2016
3982
(3)
(2)
(1)
Jora Morena
63 .
IstAdditional Sessiona Judge , Jora.
80. Sagar
Additional Sessiona Judge , (Special Court No. 10 under Electricity Act, 2003 ) Sagar.
(4)
Shri Zakir Hussain 1ª Additional Sessiona Judge , Jora .
Shri Sunil Kumar Jain ( Sr. ) , Additional Sessiona Judge , ( Special Court No. 10 underElectricity Act, 2003 ) Sagar.
Additional Sessiona Judge , Rehli
82 . Rehli , Sagar
Shri Anjani Nandan Joshi , Additional Sessiona Judge , Rehli .
Additional Sessiona Judge , Karera
99. Karera , Shivpuri
109 . Sironj , Vidisha
Shri Anoop Kumar Tripathi , Addional Sessiona Judge , Karera .
Shri Dinesh Kumar Singh , 1st Additional Sessiona Judge , Sironj .
1stAdditional Sessiona Judge ,
Sironj
Mandleshwar
110.
1stAdditional Sessiona Judge , Mandleshwar.
Shri Vivek Singh Raghuvanshi , 1st Additional Sessiona Judge , Mandleshwar.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. के. वाणी , सचिव.
नगरीय विकास एवं आवास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल , दिनांक 5 अक्टूबर 2016
क्र. एफ 7-33-2001- बत्तीस-1 .- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 40 सहपठित मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश नियम 2012 के नियम 18 के अध्यधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन द्वारा श्री शंकर लालवानी , निवासी इन्दौर को आगामी आदेश तक इन्दौर विकास प्राधिकरण, इन्दौर के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सी. के. साधव , उपसचिव.
कार्यलय, कलेक्टर/जिला दण्डाधिकारी एवं पदेन उपसचिव, जिला होशंगाबाद, मध्यप्रदेश
होशंगाबाद, दिनांक 4 अक्टूबर 2016
क्र. 24131 - एस. डब्लू-2016.- सचिव, मध्यप्रदेश शासन , गृह ( पुलिस ) विभाग , के पत्र क्रमांक एफ-2( क ) -9-08- बी-3 - दो, दिनांक 30 जुलाई 2010 से जिले के भीतर थानों/चौकियों की सीमाओं के निर्धारण का अधिकार जिला स्तरीय समिति को दिये गये हैं .
अतः, जिला स्तरीय समिति एवं होशंगाबाद जिले के माननीय प्रभारी मंत्री होशंगाबाद के अनुमोदन एवं अनुशंसा/निर्णय अनुसार शासन के उक्त निर्देशों के तहत् थानों की ग्रामों/ मोहल्लों से दूरी को दृष्टिगत रखते हुए कालम नं . 02 में अंकित ग्राम/कस्बा/मोहल्ला को कालम नं. 04 में अंकित थाना क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है :-
ग्राम/कस्बा/मोहल्ला
क्र.
(2)
(1)
01. भोपाल तिराहा से रसूलिया डबल फाटक तक रेल्वे पटरी के अंदर का क्षेत्र ( हरदा बायपास तिराहा से एसपीएम अंदर का क्षेत्र ) .
प्रस्तावित थाना क्षेत्र वर्तमन में किस थाना क्षेत्रान्तर्गत (3)
(4) थाना-कोतवाली होशंगाबाद थाना-देहात होशंगाबाद 3983
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 अक्टूबर 2016
भाग 1 ]
(2)
(1)
02. शांति नगर, नारायण नगर, तिवारी कालोनी, मंडी, तवा कालोनी, समृद्धि नगर (नाले से नारायण नगर रेल्वे पटरी तक का क्षेत्र ) .
03. ग्राम-बम्होरी
04. ग्राम- सांगाखेड़ा कला, छोटी बालाभेंट, बड़ी बालाभेंट, चपलासर, मगरिया, चॉदला, साकेत, कढैया, गोरा , चीलाचौल, गुड़ला.
(4) (3)
थाना-देहात थाना-कोतवाली
होशंगाबाद होशंगाबाद
थाना-डोलरिया थाना-देहात होशंगाबाद
थाना-बाबई
थाना-देहात होशंगाबाद मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अविनाश लवानिया, कलेक्टर/जिला दण्डाधिकारी एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला मंदसौर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
मन्दसौर, दिनांक 4 अक्टूबर 2016
क्र. 5081 -री - 1 - भू-अर्जन-2016-प्र. क्र. 04-अ-82-2015-16.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में मंदसौर - सीतामउ मार्ग के रेलवे समपार क्रमांक 152 सीतामउ फाटक पर आर. ओ. बी. के लिये ग्राम टोड़ी तहसील मंदसौर, जिला मन्दसौर के लिये आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, सर्वे क्रमांक विवरण अनुसूची ( 2 ) में उल्लेखित है .
अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र. 30, सन् 2013 ) की धारा 81 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची ( 2 ) की भूमि की अनुसूची ( 1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ के लिए 3 वर्ष हेतु अस्थाई रूप से आवश्यकता है :-
अनुसूची ( 1 )
ग्राम : टोड़ी
विवरण
स. क्र.
(2)
(1)
1 ग्राम टोड़ी
मंदसौर जिले के ग्राम टोड़ी पर डायवर्शन पहुँच मार्ग हेतु.
तहसील मंदसौर अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा ( हेक्टर में ) असिंचित
सिंचित
कुल (5)
0.934
(3) 0.930
(4) 0.004
अनुसूची-2
मंदसौर जिले के ग्राम टोड़ी पर डायवर्शन पहुँच मार्ग में आने वाली निजी भूमि का विवरण
स. क्र.
प्रभावित कृषक का नाम
खसरा नम्बर
(3)
(2)
(1)
08 1 मुक्ता पिता श्रीकांत गुप्ता
32
200
198
196 2 पुजा पिता श्रीकांत गुप्ता
44 31
प्रभावित भूमि
कुल भूमि
असिंचित
सिंचित
का रकबा
कुल
(हे. में. )
(7)
(6)
(5)
(4)
0.002
0.002 0.052
0.150
0.150
1.453
0.150
0.150
0.930
0.100
0.100
0.714
0.040
0.040
3.532
0.190
0.190
2.278
0.002
0.002
0.157 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 अक्टूबर 2016
3984
(3)
(2)
(1)
30 202
223 भैरूलाल ताराचंद
3
224 4 मांगीदेवी बड़ी मिन्नी देवी व शांतादेवी पत्नि नत्थूसिंह ब्राम्हण
235/3 5 विमलकुमार पिता शौभागमल
पामेचा
योग :
(7)
(5)
(6)
(4)
0.110
0.110 1.275
0.070
0.070
0.951
0.050
0.050
2.341
0.020
0.020
0.334
0.050
0.050
1.045
0.004 0.934
0.930
( 1 ) अस्थाई रूप से अधिग्रहण की जाने वाली भूमि का नक्शा न्यायालय, भू-अर्जन अधिकारी उपखण्ड मंदसौर के कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है .
(2 ) उक्त सूचना प्रकाशन से किसी को कोई आपत्ती हो तो एक सप्ताह के अन्दर भू- अर्जन अधिकारी को पेश कर सकते हैं.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, स्वतंत्रकुमार सिंह , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला भोपाल , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
भोपाल , दिनांक 7 अक्टूबर 2016
क्र. 2240- म.टो- भू- अभि.- 2016. - मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 ( संख्या 20, 1959 ) की धारा 2 ( 1 ) की उपधारा (य-5) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा नीचे दर्शाए अनुसूची में स्तम्भ ( 1 ) में वर्णित भूमि के भाग को स्तम्भ ( 2 ) में दर्शित नाम से तहसील हुजूर , जिला भोपाल के अन्तर्गत राजस्व ग्राम घोषित किया जाता है :-
अनुसूची
भू- भाग का विवरण ( मूल ग्राम का नाम व इससे पटवारी हल्का पृथक् किया गया क्षेत्रफल )
(1)
कानासैया
प.ह.नं. 20
पृथक् किया गया क्षेत्रफल-1145.975 हे.
राजस्व ग्रम का नाम एवं पटवारी नम्बर एवं हल्का नंबर
(2) कानासैया
प.ह.नं. 20
(मूलग्राम)
क्र. 2240- म.टो - भू- अभि.- 2016 .- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 ( संख्या 20 , 1959 ) की धारा 2 ( 1 ) की उपधारा ( य -5 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा नीचे दर्शाए अनुसूची में स्तम्भ ( 1 ) में वर्णित भूमि के भाग को स्तम्भ ( 2 ) में दर्शित नाम से तहसील हुजूर जिला भोपाल के अन्तर्गत राजस्व ग्राम घोषित किया जाता है :-
अनुसूची
भू- भाग का विवरण ( मूल ग्राम का नाम एवं इससे व पटवारी हल्का पृथक् किया गया क्षेत्रफल)
(1)
परवलिया सड़क प.ह.नं. 3
पृथक् किया गया क्षेत्रफल-678.537 हे.
राजस्व ग्रम का नाम एवं पटवारी नम्बर हल्का नंबर
(2)
परवलिया सड़क प.ह.नं. 3 (मूलग्राम) 3985
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 अक्टूबर 2016
भाग 1 ]
क्र. 2240- म.टो. - भू- अभि.-2016.-मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 ( संख्या 20, 1959 ) की धारा 2 ( 1 ) की उपधारा ( य -5) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा नीचे दर्शाए अनुसूची में स्तम्भ ( 1 ) में वर्णित भूमि के भाग को स्तम्भ ( 2 ) में दर्शित नाम से तहसील हुजूर जिला भोपाल के अन्तर्गत राजस्व ग्राम घोषित किया जाता है :-
अनुसूची
भू- भाग का विवरण ( मूल ग्राम का नाम व नम्बर एवं इससे पटवारी हल्का पृथक् किया गया क्षेत्रफल)
(1) तूमड़ा प.ह.नं. 36 पृथक् किया गया क्षेत्रफल-1198.161 हे.
राजस्व ग्रम का नाम एवं पटवारी नम्बर एवं हल्का नंबर
(2) तूमड़ा प.ह.नं. 36 (मूलग्राम)
क्र. 2240- म.टो - भू- अभि.- 2016.- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 ( संख्या 20 , 1959 ) की धारा 2 ( 1 ) की उपधारा ( य-5 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा नीचे दर्शाए अनुसूची में स्तम्भ ( 1 ) में वर्णित भूमि के भाग को स्तम्भ ( 2 ) में दर्शित नाम से तहसील हुजूर जिला भोपाल के अन्तर्गत राजस्व ग्राम घोषित किया जाता है :-
भू- भाग का विवरण ( मूल ग्राम का नाम व नम्बर पटवारी हल्का, पृथक् किया गया क्षेत्रफल) (1) बालमपुर प.ह.नं. 17 पृथक् किया गया क्षेत्रफल-1576.065 हे.
अनुसूची
राजस्व ग्रम का नाम एवं पटवारी हल्का नंबर
(2) बालमपुर प.ह.नं. 17 (मूलग्राम)
क्र. 2240- म.टो- भू- अभि. - 2016. - मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 ( संख्या 20 , 1959 ) की धारा 2 ( 1 ) की उपधारा ( य -5 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा नीचे दर्शाए अनुसूची में स्तम्भ ( 1 ) में वर्णित भूमि के भाग को स्तम्भ ( 2 ) में दर्शित नाम से तहसील हुजूर जिला भोपाल के अन्तर्गत राजस्व ग्राम घोषित किया जाता है :-
भू- भाग का विवरण ( मूल ग्राम का नाम एवं इससे व पटवारी हल्का पृथक् किया गया क्षेत्रफल) (1) पुरा छिदवाड़ा प.ह.नं. 01 पृथक् किया गया क्षेत्रफल-501.637 हे .
अनुसूची
राजस्व ग्रम का नाम एवं पटवारी नवम्बर हल्का नंबर
(2) पुरा छिदवाड़ा प.ह.नं. 01 (मूलग्राम)
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, निशांत वरवड़े , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 अक्टूबर 2016
3986
कार्यालय , कलेक्टर, एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ( मण्डी नर्वाचन ) , जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश
ग्वालियर, दिनांक 12 सितम्बर 2016
क्र. 968. - एतद्वारा सूचित किया जाता है कि कृषि उपज मण्डी समिति, डबरा, जिला ग्वालियर के वार्ड क्रमांक 123/10 एवं व्यापारी प्रतिनिधि वार्ड के उप - निर्वाचन 2016 में निम्नानुसार प्रतिनिधि निर्वाचित घोषित किये गये हैं:-
पद जिसके लिये निर्वाचित हुए
पता (4)
(3)
निर्वाचित सदस्य का नाम (2)
क्रमांक (1)
ग्राम भैसनारी , तहसील डबरा ,
कृषक सदस्य
1 श्री रामू मांझी पुत्र स्व. श्री रघुवीर
जिला ग्वालियर.
सिंह उर्फ रघू
व्यापारी सदस्य
गीता टॉकिज चौराहा सुभाषगंज, 2 श्री दिनेश गोयल पुत्र स्व.
डबरा , जिला ग्वालियर.
श्री गोपाल गोयल
संजय गोयल , कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ( मण्डी निर्वा. ) कार्यालय , कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ( स्था. निर्वा. ) , जिला राजगढ़ , मध्यप्रदेश
राजगढ़ दिनांक 26 सितम्बर 2016
क्र. 340 - स्था. निर्वा. - 2016.- मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम , 1972 की धारा 11 ( 5 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुएं, मैं, तरूण कुमार पिथोड़े, कलेक्टर, जिला राजगढ़ , मध्यप्रदेश मण्डी अधिनियम की धारा 11 ( 1 ) ( घ) के अनुक्रम में मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी ( लोक सभा तथा विधान सभा सदस्य की मण्डी समिति में सदस्यता तथा प्रतिनिधि का नाम निर्देशन ) नियम, 2010 के अंतर्गत राजगढ़ जिले की निम्नानुसार कृषि उपज मण्डी समितियों के लिए एतद्वारा प्रतिनिधि नामनिर्दिष्ट करता हूँ :-
नामनिर्दिष्ट सदस्यों का नाम एवं पता
मण्डीका नाम
क्र.
मण्डी अधिनियम की धारा
(4)
(3)
(2)
(1)
11(1) (घ) 1 कृषि उपज मण्डी समिति, पचोर
श्री घनश्यामदास आत्मज श्री भंवरलाल अग्रवाल, पचोर, जिला राजगढ़.
11 (1 ) ( घ) 2 कृषि उपज मण्डी समिति, ब्यावरा
श्री बनेसिंह आत्मज श्री रोड़जी लववंशी ग्राम सीलखेड़ा तह. ब्यावरा , जिला राजगढ़
11 (1 ) (घ) 3 कृषि उपज मण्डी समिति, नरसिंहगढ़ श्री शंकरसिंह आत्मज श्री शिवलाल गुर्जर, ग्राम कुराड़िया खेड़ी, तह. नरसिंगढ़ , जिला राजगढ़.
तरूण कुमार पिथोड़े, कलेक्टर.
3987
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 अक्टूबर 2016
भाग 1 ]
कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी , अनुभाग- अशोकनगर, मध्यप्रदेश
अशोकनगर, दिनांक 7 अक्टूबर 2016
क्र.-स्टेनो- अ.वि.अ. - 2016.- बंधक श्रम प्रथा ( समाप्ति) अधिनियम 1976 की धारा 13 के प्रावधानों अनुसार प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मैं अनिल कुमार चांदिल , अनुविभागीय अधिकारी एवं अनुविभागीय दण्डाधिकारी , अनुभाग अशोकनगर के लिये " मध्यप्रदेश " में इस आदेश के प्रकाशित होने की तिथि से दो वर्षों की कालावधि के लिए निम्नानुसार उपखण्ड स्तरीय सर्तकता समिति का गठन करता हूं:-
उपखण्ड स्तरीय सतर्कता समिति, उपखण्ड, अशोकनगर
अध्यक्ष
अनुविभागीय अधिकारी एवं अनुविभागीय दण्डाधिकारी , अशोकनगर
अ. जा./अ. ज. जा. के तीन सदस्य.-
सदस्य
1. श्रीमति लक्ष्मीबाई, निवासी ग्राम म्यांपुर, मोबा. नं. 9630695610
सदस्य
2. श्रीमति कमलाबाई, निवासी ग्राम नारायणपुर, मोबा. नं. 8349602149
सदस्य
3. श्रीमति अनुराधा जाटव , निवासी ग्राम मारूप, मोबा. नं. 7024038786
सामाजिक कार्यकर्ता के दो सदस्य.-
सदस्य
1. श्री राजेश कुमार पुत्र श्री बीरेन्द्र कुमार, निवासी अशोकनगर, मोबा. नं. 9425767906
सदस्य
2. श्री विष्णु प्रसाद शर्मा पुत्र श्री मथुरा प्रसाद शर्मा, निवासी दुबे कालोनी, अशोकनगर, मोबा. नं. 9425196110
शासकीय/अशासकीय संस्थाओं के दो सदस्य.-
सदस्य
1. तहसीलदार , तहसील अशोकनगर, मोबा. नं. 9425408176
सदस्य
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जनपद पंचायत, अशोकनगर
वित्तीय साख संस्था का एक सदस्य. -
सदस्य
1. प्रबंधक, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक अशोकनगर
ए. के. चांदिल, अनुविभागीय अधिकारी.
3988
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 अक्टूबर 2016
कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं सक्षम प्राधिकारी ( भू- अर्जन ) , डॉ. अम्बेडकर नगर
(महू) जिला इन्दौर ( मध्यप्रदेश )
डॉ. अम्बेडकर नगर ( महू) , दिनांक 6 अक्टूबर 2016
क्र. 2307- भू- अर्जन- 2016- राजस्व प्रकरण क्र. 7 - अ- 82-2015-16.-अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम , 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 1325/भू- अर्जन/2016 , डॉ. अम्बेडकर नगर ( महू) , दिनांक 17 जून 2016 द्वारा राज्य सरकार ने नर्मदा - मालवा- गंभीर लिंक परियोजना के लिये ग्राम- सिरलाय , प.ह.नं. 46, तहसील बड़वाह , जिला- खरगोन से ग्राम बड़ीकलमेर तहसील हातोद जिला इन्दौर तक जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है .
और वह अधिसूचना राजपत्र मे दिनांक 24-6-2016 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर , सक्षम अधिकारी, तहसील कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है.
अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा , पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा.
अनुसूची
खसरा क्रमांक
तहसील
जिला
ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि ( हेक्टेयर में)
(5)
(1)
(2)
(3)
(4)
0.080
62/1
इन्दौर
चौरल, प.ह.नं. -28
महू
0.132
62/3
62/2
0.053
0.070
63/1/2
67/3
0.112
0.136
68
0.045
69/1
0.056
69/2
0.056
69/3
70/1
0.062
70/4
0.062
70/5
0.059
73
0.059
0.350
77/2
75
0.062
77/1
0.035
78/1/मीन -1
0.035
78/1/मीन -2
0.048
78/1/मीन-3
0.110
79/2
0.070
0.092
79/3 3989 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 अक्टूबर 2016
(3)
(5)
(1)
(4)
(2)
0.084
80/1
0.185
82/1/2
82/2
0.022
0.229
106/2
0.120
107/1
0.120
107/2
0.176
110
2.720
कुल योग .
क्र. 2310- भू-अर्जन- 2016 - राजस्व प्रकरण क्र. 9-अ- 82-2015-16 .-अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 1324/भू-अर्जन/2016, डॉ. अम्बेडकर नगर ( महू) , दिनांक 17 जून 2016 द्वारा राज्य सरकार ने नर्मदा - मालवा- गंभीर लिंक परियोजना के लिये ग्राम- सिरलाय , प.ह.नं. 46 , तहसील बड़वाह , जिला- खरगोन से ग्राम बड़ीकलमेर तहसील हातोद जिला इन्दौर तक जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है.
और वह अधिसूचना राजपत्र मे दिनांक 24-6-2016 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसील कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/ अधिभोगी को भी दी गई है.
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा, पाईपलाईन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा.
अनुसूची
खसरा क्रमांक
जिला
तहसील ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि ( हेक्टेयर में )
(5)
(3)
(4)
(1)
(2)
156/2
0.031
इन्दौर
पानदा, प.ह.नं. -01
महू
156/3
0.013
270
0.145
161/3
0.044
162/1
0.004
163/8
0.011
0.075
163/6
163/1
0.037
0.075
163/7
170/2/ख
0.167
268
0.013
170/5
0.150
171/3/2
0.271
271/2
0.039
283/1
0.018
275
0.163
284/1
0.008 [ भाग 1 3990
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 अक्टूबर 2016
(5)
(3)
(4)
(1)
(2)
0.092
284/5
0.048
285
0.004
286/1
0.075
302/3
0.040
302/8
0.079
302/9
0.032
302/11/1
0.032
302/11/2
302/12
0.099
0.044
302/15
0.048
302/16
0.066
311/2
0.154
313
0.185
314
2.262
कुल योग
क्र. 2313 - भू-अर्जन- 2016- राजस्व प्रकरण क्र. 6-अ-82-2015-16.-अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 1326/भू-अर्जन/2016 , डॉ. अम्बेडकर नगर ( महू) , दिनांक 17 जून 2016 द्वारा राज्य सरकार ने नर्मदा- मालवा- गंभीर लिंक परियोजना के लिये ग्राम - सिरलाय, प.ह.नं. 46, तहसील बड़वाह, जिला- खरखोन से ग्राम बड़ीकलमेर तहसील हातोद जिला इन्दौर तक जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है.
और वह अधिसूचना राजपत्र मे दिनांक 24-6-2016 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसील कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/ अधिभोगी को भी दी गई है .
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा , पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा.
अनुसूची
खसरा क्रमांक
तहसील
जिला
ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि ( हेक्टेयर में )
(4)
(5)
(3)
0.053
266/2
नावदा, प.ह.नं. - 01
(1) इन्दौर
(2) महू
0.088
267
0.070
268
296/1
0.079
296/2
0.068
0.013
307/1
307/2
0.092
0.123
307/3
0.070
308/1
0.003
304
0.659
कुल योग .
संदीप जी. आर. , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं सक्षम प्राधिकारी.
3991
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 अक्टूबर 2016
भाग 1 ]
राज्य शासन के आदेश
राजस्व विभाग
कार्यालय, कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
पन्ना, दिनांक 15 जून 2016
प्र. क्र. 095- अ- 82 -वर्ष 2015-16.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने कीसंभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम
जिला
धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)
(6)
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
पन्ना अमानगंज
सेमरी तालाब योजना अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.
सिमरी सूरत.
निजी भूमि रकबा 2.563 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.063 है. कुल रकबा 2.626 है.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शिव नारायण सिंह चौहान, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला रीवा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
रीवा , दिनांक 26 अगस्त 2016
पत्र क्र. 296 - भू-अर्जन -2016 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा ( 12 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन ग्राम
तहसील
धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
जिला
(6)
लगभग क्षेत्रफल
(हेक्टेयर में )
(4)
(3)
(2)
0.712
(5) कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि.
माला
सिरमौर
(1) रीवा
(भ/स) संभाग क्र. 1 , रीवा.
बैकुंठपुर देवास लालगांव मार्ग का निर्माण कार्य लंबाई 17.80 कि.मी. का भू-अर्जन.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. , भास संभाग क्रमांक 1 , रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.
3992
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 अक्टूबर 2016
पत्र क्र. 297- भू- अर्जन- 2016.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा ( 12 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(4) (2)
(3)
(1)
0.115
बहिवार
सिरमौर
रीवा
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. (भ/स) संभाग क्र. 1 , रीवा.
बैकुंठपुर देवास लालगांव मार्ग का निर्माण कार्य लंबाई 17.80 कि.मी. का भू-अर्जन.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. , भास संभाग क्रमांक 1 , रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.
पत्र क्र. 298 - भू-अर्जन- 2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा ( 12 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(4)
(3)
(2)
0.975
सौर
सिरमौर
(1) रीवा
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5) कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. (भ/स) संभाग क्र. 1 , रीवा.
बैकुंठपुर देवास लालगांव मार्ग का निर्माण कार्य लंबाई 17.80 कि.मी. का भू-अर्जन.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. , भ/स संभाग क्रमांक 1 , रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.
पत्र क्र. 299 - भू-अर्जन- 2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा ( 12 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )
(3)
(4)
0.048 (2) मनगवां
(1) रीवा
फूल नं. 2
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) क्र. 1 , रीवा.
(5) कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. (भ/स) संभाग
बैकुंठपुर देवास लालगांव मार्ग का निर्माण कार्य लंबाई 17.80 कि.मी. का भू-अर्जन.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. , भ/स संभाग क्रमांक 1 , रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.
3993
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 अक्टूबर 2016
भाग 1 ]
पत्र क्र. 300 - भू- अर्जन - 2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा ( 12 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(4)
(3)
(2)
(1)
0.863 रीवा
सिरमौर
जोड़ौरी
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. (भ/स) संभाग क्र. 1 , रीवा.
बैकुंठपुर देवास लालगांव मार्ग का निर्माण कार्य लंबाई 17.80 कि.मी. का भू- अर्जन.
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. , भ/स संभाग क्रमांक 1 , रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.
पत्र क्र. 301 - भू- अर्जन-2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा ( 12 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )
(3)
(2)
(4) 0.864
फूल नं. 1
मनगवां
(1) रीवा
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. (भ/स) संभाग क्र. 1 , रीवा.
बैकुंठपुर देवास लालगांव मार्ग का निर्माण कार्य लंबाई 17.80 कि.मी. का भू-अर्जन.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. , भ/स संभाग क्रमांक 1 , रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.
पत्र क्र. 302 - भू-अर्जन-2016 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा ( 12 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
ग्राम
तहसील
जिला
(2)
(3)
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
लगभग क्षेत्रफल
(हेक्टेयर में)
(4)
0.437
सिरमौर
(1) रीवा
पुरवा
(5) कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. (भ/स) संभाग क्र. 1 , रीवा.
बैकुंठपुर देवास लालगांव मार्ग का निर्माण कार्य लंबाई 17.80 कि.मी. का भू- अर्जन.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , लो.नि.वि. , भास संभाग क्रमांक 1 , रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है .
3994
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 अक्टूबर 2016
पत्र क्र. 303 - भू-अर्जन- 2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा ( 12 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला
ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )
(4)
(3)
(2)
(1)
0.421
रौरा
रीवा मनगवां
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. (भ/स) संभाग क्र. 1 , रीवा.
(6) बैकुंठपुर देवास लालगांव मार्ग का निर्माण कार्य लंबाई 17.80 कि.मी. का भू-अर्जन .
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. , भ/ स संभाग क्रमांक 1 , रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.
पत्र क्र. 304- भू-अर्जन- 2016.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा ( 12 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(4)
(3)
(2)
(1)
1.684
हटवा
सिरमौर
रीवा
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5) कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. (भ/स) संभाग क्र. 1 , रीवा.
बैकुंठपुर देवास लालगांव मार्ग का निर्माण कार्य लंबाई 17.80 कि.मी. का भू-अर्जन.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. , भ/स संभाग क्रमांक 1 , रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.
पत्र क्र. 305 - भू-अर्जन-2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा ( 12 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
ग्राम
तहसील
जिला
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल
(हेक्टेयर में)
(4)
(3)
(2)
(1)
0.897
देवास
सिरमौर
रीवा
(6) (5)
कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. (भ/स ) संभाग क्र. 1 , रीवा.
बैकुंठपुर देवास लालगांव मार्ग का निर्माण कार्य लंबाई 17.80 कि.मी. का भू-अर्जन.
2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. , भ/स संभाग क्रमांक 1 , रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.
( 3995
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 अक्टूबर 2016
भाग 1 ]
पत्र क्र. 306 - भू- अर्जन -2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को , इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा ( 12 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(4)
(3)
(2)
(1)
0.650
लालगांव
सिरमौर
रीवा
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. (भ/स) संभाग क्र. 1 , रीवा.
बैकुंठपुर देवास लालगांव मार्ग का निर्माण कार्य लंबाई 17.80 कि.मी. का भू-अर्जन.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. , भ/स संभाग क्रमांक 1 , रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.
पत्र क्र. 308 - भू- अर्जन-2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को , इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा ( 12 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(4)
(3)
(2)
(1)
0.187 सिरमौर
रीवा
बैकुंठपुर
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
बैकुंठपुर देवास लालगांव मार्ग का निर्माण कार्य लंबाई कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. (भ/स) संभाग क्र. 1 , रीवा.
17.80 कि.मी. का भू-अर्जन.
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. , भ/स संभाग क्रमांक 1 , रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राहुल जैन , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला होशंगाबाद, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
होशंगाबाद, दिनांक 30 अगस्त 2016
प्र. क्र. 03 - अ- 82-2015-16.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन एवं पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 ( क्रमांक तीस, सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 अक्टूबर 2016
3996
के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 एवं 12 का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(4)
(3)
(2)
(1)
1.087
बागरा मानागांव
बाबई
होशंगाबाद
अनुसूची
धारा 11 की उपधारा ( 1 )
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन एवं 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , होशंगाबाद.
बागरातवा स्टेशन से सोनासांवरी तक नई बड़ी रेल लाईन के दोहरीकरण परियोजना हेतु ग्राम बागरामानागांव की निजी भूमि का अर्जन.
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:- बागरातवा स्टेशन से सोनासांवरी तक नई बड़ी रेल लाईन के दोहरीकरण परियोजना हेतु ग्राम बागरामानागांव की निजी भूमि का अर्जन .
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी , होशंगाबाद के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संकेत भोंडवे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
भिण्ड, दिनांक 3 सितम्बर 2016
क्र. 02 - अ-82-16-17- भू-अर्जन.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि- अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा -11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई समव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:-
संपत्ति का विवरण
नगर/ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल सर्वे नम्बर
(हेक्टेयर में)
(4)
8/3014 (1) भिण्ड
(2) रोन
(3) इन्दुरखी
17
18
35/1 क
35/1 ख
35/2
35/3
42/1
42/2
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
हेक्टर्स में रकबा
(6)
(5)
0.04 0.05
कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. सेतु निर्माण संभाग, ग्वालियर .
0.01
0.10
गोरई- अड़ोखर मार्ग के कि.मी. 11/8-10 सिंध नदी पर स्थित उच्चस्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग के निर्माण हेतु.
0.06
0.01
0.02
0.04
0.18 3997 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 अक्टूबर 2016
भाग 1 ]
(6)
(5)
(4)
(2) (3)
(1)
0.08
63/5
0.16
63/6
0.02
63/7
0.06
63/8
0.02
64/2
0.13
57
0.17
58
0.19
59
60
0.01
1.35
योग
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) लहार के कार्यालय में देखा जा सकता है.
क्र. 03 - अ- 82-16-17- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा -11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई समव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है: -
अनुसूची
संपत्ति का विवरण
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
जिला
तहसील
रकबा
नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल हे. में. सर्वे नम्बर
(हेक्टेयर में)
(6)
(5)
(4)
0.04
1082
(2) रोन
(1) भिण्ड
(3) बहादुरपुरा
0.04
1085
कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. सेतु निर्माण संभाग , ग्वालियर.
0.07
1163
0.15
बहादुरपुरा - अतरसूमा मार्ग में सिंध नदी पर स्थित उच्च उच्चस्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग के निर्माण हेतु.
1165
1167/1918
0.06
1167
0.11
1168
0.01
1166
0.48
योग
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) लहार के कार्यालय , में देखा जा सकता है.
भिण्ड, दिनांक 12 सितम्बर 2016
क्र. 02 - अ- 82-16-17- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा -11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई समव्यवहार [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 अक्टूबर 2016
3998
नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है: -
अनुसूची
धारा 12 द्वारा
संपत्ति का विवरण
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
लगभग क्षेत्रफल हे. में.
तहसील नगर/ग्राम
प्राधिकृत अधिकारी
जिला
सर्वे नम्बर अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(6)
(5)
(4)
(2) (3)
(1)
0.14
85
कछार
मेहगांव
भिण्ड
0.10
87
कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. सेतु निर्माण संभाग, ग्वालियर.
0.05
158
160
0.11
0.01
159
गोरई- अड़ोखर मार्ग के कि.मी. 11/8-10 सिंध नदी पर स्थित उच्च स्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग के निर्माण हेतु.
0.01
155
0.07
156
0.06
164
0.10
166
0.07
310
0.02
170
0.03
309
0.02
157
0.79
योग
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू- अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) मेहगांव के कार्यालय , में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, इलैया टी. राजा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला बालाघाट, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
बालाघाट, दिनांक 3 सितम्बर 2016
क्र. 4006- भू- अर्जन-2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि के अनुसूची खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि - अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.
अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पुल निर्माण हेतु भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 40 के अंतर्गत , भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन- पत्र प्रस्तुत किया गया है , जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.
3999
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 अक्टूबर 2016
भाग 1 ]
इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि, उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 15 के उपबंध भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-
अनुसूची
भूमि अर्जन पुनर्वासन और
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
जिला तहसील
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल ( हे. में )
पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
लालबर्रा
बालाघाट
धरपीवाडा
बडगुड नाले पर पुल निर्माण हेतु निजी भूमि का अधिग्रहण.
भू-अर्जन अधिकारी , वारासिवनी, जिला बालाघाट.
रकबा 0.173 हे. एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियाँ.
(2 ) अर्जित की जाने वाली वर्णित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट [email protected] एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट htt//www.mprevenue.nic.in/ पर भी देख सकता है.
(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लॉन ) का निरीक्षण कार्यालय , कलेक्टर भू- अर्जन शाखा बालाघाट के न्यायालय में किया जा सकता है.
(4 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लॉन ) का निरीक्षण भू- अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) वारासिवनी, जिला बालाघाट के कार्यालय में भी देख सकता है.
( 5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर बालाघाट के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.
बालाघाट, दिनांक 7 सितम्बर 2016
क्र. 4059 - भू- अर्जन-2016 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि के अनुसूची खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.
अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा वाटरकोर्स निर्माण हेतु भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 40 के अंतर्गत, भूमि- अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन- पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.
[भाग 1 4000
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 अक्टूबर 2016
इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि, उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 15 के उपबंध भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-
अनुसूची
भूमि अर्जन पुनर्वासन और
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
तहसील
जिला
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल ( हे . में )
पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
खैरलांजी अमई
बालाघाट
वाटरकोर्स निर्माण हेतु निजी भूमि का अधिग्रहण.
भू-अर्जन अधिकारी , वारासिवनी , जिला बालाघाट.
रकबा 0.252 हे. एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियाँ.
( 2 ) अर्जित की जाने वाली वर्णित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट [email protected] एवं म . प्र . शासन , राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट htt//www.mprevenue.nic.in / पर भी देख सकता है.
(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लॉन ) का निरीक्षण कार्यालय , कलेक्टर भू-अर्जन शाखा बालाघाट के न्यायालय में किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लॉन ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) वारासिवनी, जिला बालाघाट के कार्यालय में भी देख सकता है.
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर बालाघाट के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.
क्र. 4060- भू-अर्जन- 2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि के अनुसूची खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.
अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा मायनर नहर निर्माण हेतु भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 40 के अंतर्गत , भूमि- अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन- पत्र प्रस्तुत किया गया है , जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 (3 ) के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.
4001
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 अक्टूबर 2016
भाग 1 ]
इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि, उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 15 के उपबंध भूमियों के संबंध में लागू होंगे: -
अनुसूची
भूमि अर्जन पुनर्वासन और
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
जिला तहसील
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल ( हे. में)
पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
(4)
(2)
(3)
(1)
खैरलांजी दैतबर्रा
बालाघाट
मायनर नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अधिग्रहण.
भू-अर्जन अधिकारी , वारासिवनी, जिला बालाघाट.
रकबा 3.615 हे. एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियाँ.
(2) अर्जित की जाने वाली वर्णित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट [email protected] एवं म. प्र . शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट htt// www.mprevenue.nic.in/ पर भी देख सकता है.
(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लॉन ) का निरीक्षण कार्यालय, कलेक्टर भू- अर्जन शाखा बालाघाट के न्यायालय में किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लॉन ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) वारासिवनी, जिला बालाघाट के कार्यालय में भी देख सकता है.
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू- अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर बालाघाट के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.
क्र. 4061 - भू- अर्जन-2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के 'खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि के अनुसूची खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में , भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.
अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा मायनर नहर निर्माण हेतु भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 40 के अंतर्गत, भूमि- अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन - पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) [ भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 अक्टूबर 2016
4002
के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.
इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि, उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि-अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 15 के उपबंध भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
जिला तहसील
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे. में )
भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
बालाघाट वारासिवनी खडगपुर
मायनर नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अधिग्रहण.
भू-अर्जन अधिकारी , वारासिवनी, जिला बालाघाट.
रकबा 0.211 हे . एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियाँ.
(2) अर्जित की जाने वाली वर्णित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट [email protected] एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट htt//www.mprevenue.nic.in/ पर भी देख सकता है .
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लॉन ) का निरीक्षण कार्यालय , कलेक्टर भू- अर्जन शाखा बालाघाट के न्यायालय में किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लॉन ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) वारासिवनी, जिला बालाघाट के कार्यालय में भी देख सकता है.
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर बालाघाट के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, भरत यादव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिवनी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
सिवनी, दिनांक 15 सितम्बर 2016
प. क्र. 8210- जि.भू.अ. - 2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 11 के अन्तर्गत व्यक्तियों को इस आवश्यकता की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके 4003 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 अक्टूबर 2016
द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा ( 11 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 11 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
जिला
क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हे. में )
तहसील रा.नि.म.
(6)
(5)
(4)
ग्राम/प.ह.न./ ब.न. (3)
(2)
(1)
0.041
सिवनी
छोटी रेल लाईन से बड़ी रेल लाईन का निर्माण हेतु.
उपमुख्यंता अभियंता ( निर्माण ) द. पू.म. रेलवे, नागपुर.
सीरदिवान प.ह.नं. 104/56
सिवनी रा.नि.म. सिवनी.
(2 ) भूमि का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन ( Detail Project Report ) DPR का निरीक्षण कार्यालय ( भू-अर्जन ) अधिकारी/अपर कलेक्टर जिला सिवनी में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, धनराजू एस. , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला अनूपपुर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
अनूपपुर, दिनांक 30 सितम्बर 2016
क्र. 6300 - दस - भू- अर्जन-प्र. क्र. एफ- 2016-17.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन, पुनर्विस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग मंत्रालय , भोपाल के आदेश क्र. एफ-16-15- ( 1 ) 2014- सात- शा 2 ए, भोपाल दिनांक 29 सितम्बर 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं:-
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
धारा 11 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
तहसील
जिला
(6)
(5)
रकवा लगभग (हेक्टेयर में) (4)
(3)
(1) (2) कोतमा
अनूपपुर
पिपरिया जलाशय योजना शीर्ष कार्य.
भू-अर्जन अधिकारी , जिला अनूपपुर.
5.229 24.843 66.643
पिपरिया बरगवाँ
निजी भूमि का रकवा ( हे. ) जोगीटोला बेलियाबड़ी 83.559 योग .. 180.274
पिपरिया जलाशय योजना शीर्ष कार्य.
भू-अर्जन अधिकारी, जिला अनूपपुर.
रकवा ( हे. ) 5.820 2.420
शासकीय भूमि का जोगीटोला पिपरिया 4004
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 अक्टूबर 2016
(4)
(3)
(1) (2)
5.980
बरगवाँ
4.680
बेलियाबड़ी
18.90
योग
199.174
महायोग ..
कोतमा
निजी भूमि का रकबा (हे. ) अनूपपुर
6.675
जोगीटोला
5.174
पिपरिया
3.188
सकोला
2.912
देवगवाँ
2.775
बेलियाबड़ी
2.665
चटहाटोला
6.805
धुम्मा
30.194
योग
शासकीय भूमि का रकबा (हे. )
0.460
धुम्मा
0.240
पिपरिया
0.700
योग ..
30.894
महायोग
(6)
(5)
भू-अर्जन अधिकारी , जिला
पिपरिया जलाशय योजना नहर कार्य.
अनूपपुर.
पिपरिया जलाशय योजना नहर कार्य.
भू-अर्जन अधिकारी , जिला अनूपपुर.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग अनूपपुर/ तहसील कोतमा के कार्यालय में निःशुल्क देखे जा सकते हैं.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अजय कुमार शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
दमोह, दिनांक 1 अक्टूबर 2016
पत्र क्र. भू- अर्जन- 2015-16 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न सूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुर्नवास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 )के उपबंधों के अनुसार सभी संबधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबधं में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्रधिकृत करता है.
भूमि का वर्णन
ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(4)
(3)
(2)
53.88 पथरिया
(1) दमोह
कोड़रमणी
73.43
केवलारी
216.15
डूंडा
34.97
सांसा
378.43
योग
(2)
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
कार्यपालन यंत्री , पंचमनगर परियोजना सर्वेक्षण संभाग
(6) साजली मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण कार्य हेतु
हटा मुख्यालय दमोह (म.प्र )
भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू अर्जन अधिकारी पथरिया एवं कार्यपालन यंत्री, पंचमनगर परियोजना सर्वेक्षण संभाग हटा मुख्या. दमोह के कार्यलाय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, श्रीनिवास शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
4005 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 अक्टूबर 2016
कार्यालय , कलेक्टर, जिला छतरपुर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
छतरपुर , दिनांक 3 अक्टूबर 2016
प्र. क्र. 08- अ - 82-2015-2016 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र. 30 सन् 2013 ) की धारा ( 11 ) की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में उक्त धारा 11 एवं 12 की दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि तरपेड़ बांध परियोजना बांध/नहर कार्य हेतु आने वाले अधिकांश भू- भाग की भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है. इसी परियोजना के निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित हैं:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन ग्राम
जिला तहसील
धारा 11 की उपधारा ( 1 ) एवं 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(6)
(5)
(4)
(2)
(3)
(1)
4.090
छतरपुर
भू-अर्जन अधिकारी ,
आमखेरा
छतरपुर छतरपुर
तरपेड़ बांध परियोजना बांध/नहर निर्माण हेतु.
(2 ) भूमि का नक्शा एवं ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी ( राजस्व ) छतरपुर के कार्यालय में किया जा सकता है .
प्र. क्र. 09- अ-82-2015-2016 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता हैं. अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र. 30 सन् 2013 ) की धारा ( 11 ) की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में उक्त धारा 11 एवं 12 की दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि तरपेड़ बांध परियोजना बांध /नहर कार्य हेतु आने वाले अधिकांश भू- भाग की भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी हैं. इसी परियोजना के निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित हैं:-
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन ग्राम
जिला तहसील
धारा 11 की उपधारा ( 1 ) एवं 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(6)
(5)
(4)
(2)
(3)
(1)
8.800
नदनपुर
छतरपुर
भू-अर्जन अधिकारी , छतरपुर
छतरपुर
तरपेड़ बांध परियोजना बांध/नहर निर्माण हेतु.
(2 ) भूमि का नक्शा एवं ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी ( राजस्व) छतरपुर के कार्यालय में किया जा सकता है .
प्र. क्र. 10- अ- 82-2015-2016 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता हैं. अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना 4006
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 अक्टूबर 2016
है. अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र. 30 सन् 2013) की धारा ( 11 ) की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में उक्त धारा 11 एवं 12 की दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि तरपेड़ बांध परियोजना बांध/नहर कार्य हेतु आने वाले अधिकांश भू- भाग की भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी हैं. इसी परियोजना के निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित हैं:-
भूमिका वर्णन
ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(4) (2)
(3)
(1)
15.000
कीरतपुरा
छतरपुर
छतरपुर
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन
धारा 11 की उपधारा ( 1 ) एवं 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
छतरपुर
भू-अर्जन अधिकारी ,
तरपेड़ बांध परियोजना बांध/नहर निर्माण हेतु.
(2 ) भूमि का नक्शा एवं ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी ( राजस्व ) छतरपुर के कार्यालय में किया जासकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रमेश भण्डारी , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला सीधी, मध्यप्रदेश, भू- अर्जन अधिकारी , पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन ,
राजस्व विभाग
सीधी, दिनांक 14 अक्टूबर 2016
प. क्र. 1171 - प्रशा. - भू- अर्जन- 2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि- अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. यह परियोजना अआमजन , व्यापक, दूरगामी के हितों से सम्बद्ध है. सह प्रक्रिया/परियोजना शासन एवं आमजन के न्याय हित में होने के कारण समाजिक समाघात के पूर्व मूल्यांकन/ आंकलन की आवश्यकता नहीं है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का वितरण
तहसील
नगर/ग्राम
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )
(4)
(3)
(2)
(1)
2.919 सीधी
बड़खरा-739
चुरहट
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
रीवा-सीधी- सिंगरौली नई बड़ी रेल लाइन परियोजना हेतु.
उपमुख्य अभियंता निर्माण पश्चिम मध्य रेलवे, जबलपुर.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन उपखण्ड अधिकारी तहसील- चुरहट जिला सीधी के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अभय वर्मा , कलेक्टर, भू- अर्जन अधिकारी पदेन उपसचिव.
4007
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 अक्टूबर 2016
भाग 1 ]
राजस्व विभाग
कार्यालय , कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग पन्ना, दिनांक 24 अगस्त 2016
प्र. क्र. 065- अ-82 - वर्ष 2015-16.- भूमिअर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 ( 1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय - सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013की धारा 15( 2 ) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है , इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- पन्ना
(ख) तहसील- अमानगंज
(ग) ग्राम- पिपरवाह, प.ह.नं.
(घ) क्षेत्रफल-9.786 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
भूमिका प्रकार (3) (1)
1.725
533
निजी भूमि
0.070
निजी भूमि 631
0.230
641
निजी भूमि
0.130
642
निजी भूमि
0.050
निजी भूमि 710
1.160
721
निजी भूमि
0.130
746
निजी भूमि
0.170
762
निजी भूमि
0.200
763
निजी भूमि
0.210
1633/768
निजी भूमि
0.477
779
निजी भूमि
0.100
839
निजी भूमि
(3)
(2)
(1)
0.008
841/1
निजी भूमि
0.005
840/1
निजी भूमि
0.204
837/1
निजी भूमि
0.100
836/1
निजी भूमि
0.240
864/1
निजी भूमि
0.005
868/1
निजी भूमि
0.010
835
निजी भूमि
0.096
870
निजी भूमि
0.043
903/1
निजी भूमि
0.043
903/2
निजी भूमि
0.150
886/2
निजी भूमि
0.195
902/1
निजी भूमि
0.018
891
निजी भूमि
0.216
892/3
निजी भूमि
0.057
901
निजी भूमि
0.100
887/1
निजी भूमि 887/4
0.100
निजी भूमि
0.100
887/2
निजी भूमि 887/3
0.100
निजी भूमि
निजी भूमि
0.030
888
0.030
889
निजी भूमि
0.030
890
निजी भूमि
0.150
निजी भूमि 886/1
0.180
885
निजी भूमि
0.070
892/2क
निजी भूमि
0.070
892/2ख
निजी भूमि
0.070
892/2ग
निजी भूमि
0.010
1481/2
निजी भूमि
0.330
1479
निजी भूमि
0.060
1478
निजी भूमि
0.200
1391
निजी भूमि
0.010
1392
निजी भूमि 1386
0.310
निजी भूमि
0.016
1385
निजी भूमि
0.115
1384
निजी भूमि
0.014
1383
निजी भूमि
0.034
निजी भूमि 1381
1377
0.160
निजी भूमि
0.014
1373
निजी भूमि
0.135
1370/1/क
निजी भूमि
0.014
1372/1
निजी भूमि
0.010
1372/2
निजी भूमि
0.010
1370/1 /ख
निजी भूमि
0.270
1359
निजी भूमि
0.016
1360
निजी भूमि
0.030
1341
निजी भूमि 4008
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 अक्टूबर 2016
(3)
(2)
(1)
0.150
1361
निजी भूमि
0.160
1343
निजी भूमि
0.014
1342
निजी भूमि
0.220
1328
निजी भूमि 1330
0.013
निजी भूमि
0.013
1327/1
निजी भूमि
0.220
1326/1
निजी भूमि
0.006
1329
निजी भूमि
0.160
1331
निजी भूमि
9.786
कुल रकबा निजी भूमि
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-मिढासन व्यपवर्तन तालाब योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी , गुनौर में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शिव नारायण सिंह चौहान, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला शहडोल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग शहडोल , दिनांक 19 सितम्बर 2016
क्र. दस- भू-अर्जन- फा17-अ-82-2015-2016-4143.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः " भूमि- अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 " ( क्रमांक 30 , सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का विवरण-
(क) जिला- शहडोल
(ख) तहसील- सोहागपुर
(ग ) ग्राम- अमहाटोला
( घ ) लगभग क्षेत्रफल- ( निजी भूमि) 14.973 हेक्टर भूमि एवं सम्पत्ति.
खसरा
रकबा (हेक्टर में ) नम्बर
(2)
(1)
0.235
149/1
0.230
149/2
0.870
150
(2)
(1)
0.409
151
1.308
152
0.405
153/1/4
1.011
153/2
2.023
153/5
0.149
154/3
0.498
154/4
4.960
155
1.640
156/3
0.201
156/9
0.010
118
0.113
146
0.041
131/1/2
0.061
131/1/3
0.020
131/1/4
0.041
131/1/6
0.101
133/3
0.061
139
0.181
136
0.101
137
0.051
141/1/1 /ख
0.051
141/1 /1/क
141/1/2
0.101
0.081
141/1/3
0.020
141/1/4
कुल रकबा 14.973
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- अमहाटोला जलाशय योजना के निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व ) , सोहागपुर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 2 , शहडोल, मध्यप्रदेश के कार्यालय में किया जा सकता है .
शहडोल, दिनांक 26 सितम्बर 2016
क्र. दस- भू-अर्जन- प्र. क्र. 22-अ- 82-2015-16-4285.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः " भूमि-अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 " ( क्रमांक 30, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का विवरण-
(क) जिला- शहडोल
(ख) तहसील- जैतपुर 4009
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 अक्टूबर 2016
भाग 1 ]
(ग) ग्राम-मोहतरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल- ( निजी भूमि) 0.483 हेक्टर भूमि एवं सम्पत्ति.
खसरा नम्बर
रकबा (हेक्टर में) (2)
(1)
0.065
233/2
0.035
231
0.025
214/1
0.015
213/1
0.020
210/1
0.045
211
0.040
207
0.040
214/4
0.025
232
0.020
230
0.025
214/2
0.015
213/2
0.020
210/2
0.025
206
0.068
213/4
0.483
कुल रकबा
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- शाही जलाशय योजना के निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , जैतपुर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 2, शहडोल, मध्यप्रदेश के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. दस- भू-अर्जन- प्र. क्र. 21-अ- 82-2015-16-4286.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः " भूमि-अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 " ( क्रमांक 30, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का विवरण-
(क ) जिला- शहडोल
(ख) तहसील- जैतपुर
(ग) ग्राम-तितरा
(घ ) लगभग क्षेत्रफल ( निजी भूमि) 2.249 हेक्टर भूमि एवं सम्पत्ति.
खसरा नम्बर
रकबा (हेक्टर में) (2)
(1)
1721
0.100
0.385
1726/2
2066/1
0.300
0.030
2069/1
0.168
2074
0.070
2055/3
0.035
2051/2
0.100
1726/1
1728
0.599
0.300
2066/2
0.032
2072
0.020
2069/3
0.040
2053/2
2051/1
0.070 2.249
कुल रकबा .
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यकता है- शाही जलाशय योजना के निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , जैतपुर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 2 , शहडोल , मध्यप्रदेश के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. दस- भू- अर्जन-प्र. क्र. 20-अ-82-2015-16-4287.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः " भूमि- अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 " ( क्रमांक 30, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का विवरण-
(क) जिला- शहडोल
(ख) तहसील- जैतपुर
(ग ) ग्राम- खैरहनी
(घ ) लगभग क्षेत्रफल ( निजी भूमि ) 3.470 हेक्टर भूमि एवं सम्पत्ति.
खसरा
रकबा (हेक्टर में) नम्बर
(2)
(1)
0.025
606
0.080
120/2/क 4010
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 अक्टूबर 2016
(2) (1)
0.010 203/1
0.050 205/1
0.040 207/1
0.010 181/1
0.010 108/2
0.020 65
0.050 66
0.030 67/2
0.020 638/1
0.010 640/2
0.010 612/1
0.010 612/5
0.030 613/1
0.010 106/1/क/2
0.080 540/2
0.025 172/2
0.040 187
0.015 478/1 /ख
0.020 476/1
0.050 678
0.015 271
0.100 272
0.030 285
0.010 106/2/ख
0.030 67/1/खं
0.030 467
0.035 188
0.080 643
0.010 186
0.030 639
0.010 640/1
0.020 478/1/क
0.015 120/5
0.020 203/2
0.050 205/2
0.040 207/2
0.015 181/2
0.020 490
0.010 491/2
0.010 502
0.010 108/5
0.030 338/1
0.020 474
0.030 169
0.020 343
0.030 340
0.040 280
(2)
(1)
0.010
610/2
0.020
607
0.025
463
0.015
462
457/1
0.020
0.020
457/2
0.020
120/4
0.010
612/2
0.030
613/2
0.020
476/2
0.010
106/2/क
0.090
664
0.090
641
0.010
612/3
0.060
674/2
0.020
675
0.010
491/1
0.030
495
0.040
284
0.020
189/1
0.020
464
0.010
122/2
0.010
108/3
0.120
330
0.010
327
0.030
328
0.040
323
0.030
67/1 /क
0.030
338/2
0.055
438
0.020
457/3
0.015
665
0.010
612/4
0.010
503
0.020
189/2
0.020
638/2
0.080
342
0.010
106/3
0.020
532
0.025
534/2
0.030
661
0.080
281
0.040
170
0.040
666
0.020
667
0.080
673
0.010
106/1/क/1 4011
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 अक्टूबर 2016
भाग 1 ]
(2)
(1)
0.030
471
0.010
122/4
0.020
534/1
0.010
265
0.020
320
0.040
273
0.060
470
0.040
274
0.080
540/1
0.020
478/2
0.040
646
0.030
531/2/ख
0.010
324
0.010
494
0.060
105/2/क
0.010
122/3
0.060
105/2/ख
0.020
120/3
0.020
644
0.020
120/2/ख
3.470
कुल रकबा
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-शाही जलाशय योजना के निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , जैतपुर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 2 , शहडोल, मध्यप्रदेश के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. दस - भू- अर्जन-प्र. क्र. 19-अ-82-2015-16-4288.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 " ( क्रमांक 30, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का विवरण-
(क) जिला- शहडोल
(ख) तहसील- जैतपुर
(ग ) ग्राम- डोगरिया टोला
(घ ) लगभग क्षेत्रफल (निजी भूमि) 8.833 हेक्टर भूमि
एवं सम्पत्ति.
खसरा
नम्बर
रकबा (हेक्टर में)
(2)
(1).
0.259
3
(2)
(1)
0.283
4/1
0.129
132
0.313
131/2
0.312
131/3
0.041
6/1
0.144
6/3
0.061
6/5
1.594
130
0.081
134/613/1
1.093
135/1
0.933
137
0.275
4/4
0.313
131/1
0.283
4/2
0.182
4/3
0.405
4/5
0.061
6/2
0.061
6/4
0.061
6/6
0.825
134
0.101
136/1
1.023
135/2
8.833
कुल रकबा
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-शाही जलाशय योजना के निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , जैतपुर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 2 , शहडोल , मध्यप्रदेश के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. दस- भू-अर्जन-प्र. क्र.18-अ-82-2015-16-4289.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः " भूमि- अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 " ( क्रमांक 30 , सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का विवरण-
(क) जिला- शहडोल
(ख) तहसील- जैतपुर
(ग) ग्राम-शाही
(घ) लगभग क्षेत्रफल( निजी भूमि) 27.097 हेक्टर एवं
सम्पत्ति.
रकबा
खसरा
(हेक्टर में) नम्बर
(2)
(1)
2.043
103/1
0.129
104 4012
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 अक्टूबर 2016
(2) (1)
0.117 105
0.223 106
0.219 107
0.142 108
1.200 109
0.855 110
0.093 128
305/5
0.019
0.023 307/5
329/1
0.115
0.286 187/2
0.041 340/3
0.202 124/3
0.032 290/2
0.018 305/2
0.023 307/2
0.125 181
0.146 320/382
2.023 113/2
1.352 116
0.162 164/372
169
0.053
0.210 170
185
0.312
0.018 305/4
0.023 307/4
0.032 290/1
0.168 186/1
0.154 289/1
0.506 171/ 1/ख
0.024 173/2
0.223 175/1
0.080 88
0.336 89
0.772 87/1
0.930 91/1
0.089 93
0.607 330/2
0.567 87/2
0.091 177/1
0.198 180/1
0.077 289/2
0.134 174
0.182 330/384
(2)
(1)
177/2
0.091
0.199
180/2
0.168
186/2
0.077
289/3
0.100
118/1
0.387
187/1
0.041
340/1
0.100
165/1
0.461
171/1 /क
0.308
172
0.073
173/1
0.174
175/2
0.072
305/1
0.019
305/6
0.023
307/1
0.624
113/1
0.700
92/1
94
0.632
0.120
95
0.120
96
0.062
164
0.128
178
0.426
330/383 .
0.344
331
0.210
176
0.267
179
0.607
330/1
0.100
333/1
0.320
327/1
0.040
327/2
0.041
334/1
0.041
334/2
0.018
305/3
0.023
307/3
0.023
307/6
0.115
329/2
1.214
124/2
3.214
90/1
0.041
340/2
27.097
कुल रकबा
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- शाही जलाशय योजना के निर्माण हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , जैतपुर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 2 , शहडोल, मध्यप्रदेश के कार्यालय में किया जा सकता है.
भाग 1 ]
4013
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 अक्टूबर 2016
शहडोल, दिनांक 28 सितम्बर 2016
क्र. दस- भू- अर्जन-प्र. क्र. 12-अ-82-2015-16-4345.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है. अतः " भूमि- अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 " ( क्रमांक 30, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत , इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- शहडोल
(ख) तहसील- गोहपारू
(ग ) ग्राम- दियापीपर
(घ ) लगभग क्षेत्रफल ( निजी भूमि ) 17.378 हेक्टर एवं
सम्पत्ति.
खसरा
नम्बर
रकबा (हेक्टर में)
(2)
(1)
0.809
697/1ख
1.619
697/1 ग
1.516
697/4
1.619
697/1 घ
2.428
697/2
0.705
697/3/1
1.011
698/1
0.460
299/2
0.450
299/7
3.237
697/5
1.348
698/2
1.121
698/3
0.010
532/1 क
0.180
696/4
0.180
699/3ख
0.015
509
0.012
506
0.010
534/1
0.010
502
0.035
537/1
0.010
622
0.012
623
0.015
537/2
0.012
636
(2)
(1)
0.015
623/726
0.010
621
0.010
624
0.020
625
0.012
627
0.012
631
0.015
630
0.010
615
0.010
616
0.010
628
0.010
629
0.101
653
0.015
673/2
0.015
673/3
0.025
673/5
0.030
683/2
0.015
684/2
0.020-
688/5
0.012
669/2/1
0.012
668
0.020
689/731/2
0.015
688/3
0.020
540
0.010
541
0.020
542/1
0.015
635
0.020
695/3/क
0.024
695/2
0.021
695/3/ख
0.010
652/2
17.378
कुल रकबा .
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- दीयापीपर जलाशय योजना के निर्माण हेतु.
(3 ) भूमिका नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व ) , सोहागपुर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 2 , शहडोल, मध्यप्रदेश के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. दस- भू-अर्जन-फा.-13-अ-82-2015-16-4346.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है. अतः " भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और 4014
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 अक्टूबर 2016
पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 " ( क्रमांक 30, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -
अनुसूची
(1 ) भूमि का विवरण-
(क) जिला- शहडोल
(ख) तहसील- गोहपारू
(ग) ग्राम- बरमनियां
( घ) लगभग क्षेत्रफल ( निजी भूमि) 11.916 हेक्टर भूमि
एवं सम्पत्ति.
खसरा नम्बर
रकबा (हेक्टर में)
(2)
(1)
1.214
2
0.773
7
0.070
6
1.942
8
0.093
15/1
0.134
13
0.061
15/2
4.047
17
0.039
19/3
0.028
19/2
0.882
3
0.809
4
0.263
9
10
0.123
0.546
16/1
0.182
14
0.162
16/2
0.143
19/1
0.010
20/1
0.395
20/2
11.916
कुल रकबा
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- दियापीपर जलाशय योजना के निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , सोहागपुर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 2, शहडोल, मध्यप्रदेश के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. दस- भू-अर्जन- फा.-14-अ-82-2015-16-4347.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है. अतः " भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और
[भाग 1 पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 " ( क्रमांक 30, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का विवरण-
(क) जिला- शहडोल
(ख ) तहसील-गोहपारू
(ग) ग्राम- सिलपरी
(घ) लगभग क्षेत्रफल ( निजी भूमि) 11.811 हेक्टर सिलपारी
भूमि एवं सम्पत्ति.
रकबा
खसरा नम्बर
(हेक्टर में)
(2)
(1)
2.591
321
1.028
225
0.769
322/5
1.719
222
0.514
221/1
220
0.728
0.607
310
0.546
320
0.753
224
322/2
0.961
0.176
227/1
221/3
0.310
0.429
221/2
260
0.020
0.660
312
11.811
कुल रकबा .
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- दियापीपर जलाशय योजना के निर्माण हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सोहागपुर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 2 , शहडोल मध्यप्रदेश के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. दस- भू-अर्जन-फा.-15-अ-82-2015-16-4348.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है. अतः " भूमि- अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 " ( क्रमांक 30, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का विवरण-
(क) जिला- शहडोल
(ख) तहसील-गोहपारू 4015 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 अक्टूबर 2016
भाग 1 ]
(ग) ग्राम-करी
(घ) लगभग क्षेत्रफल ( निजी भूमि ) 2.092 हेक्टर भूमि
एवं सम्पत्ति.
रकबा
खसरा नम्बर
(हेक्टर में )
(2)
(1)
0.041
430/3
0.201
1118/1
क्र.. दस - भू-अर्जन-फा 16-अ- 82-2015-16-4349.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है. अतः " भूमि- अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 " ( क्रमांक 30, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: - 0.171
1121
0.051
1109/2ख
अनुसूची
0.040
905
0.161
1094
( 1 ) भूमि का विवरण-
0.040
491
(क) जिला- शहडोल
0.061
494
0.081
1090
(ख) तहसील- गोहपारू
0.140
1074/2
(ग ) ग्राम- हर्रहाटोला
0.101
1082
(घ ) लगभग क्षेत्रफल (निजी भूमि) 1.598 0.031
974
0.040
933
रकबा 0.030
845/1
(हेक्टर में)
खसरा नम्बर
0.080
917/1
(2)
(1)
0.086
10/2
0.010
431/1
0.090
846/1
0.331
13
0.121
1119
0.182
17
0.140
1110
0.186
18
0.030
847
0.194
19
0.021
489
0.020
0.324 497
20
0.070
1091
0.105
24
0.040
1056/1
0.190
25
0.051
1075
1.598
कुल रकबा
0.060
975/3
0.020
936
0.090
934/2
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- दियापीपर जलाशय योजना के निर्माण हेतु.
0.060
906/1
2.092
कुल रकबा
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-दियापीपर जलाशय योजना के निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सोहागपुर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 2 , शहडोल मध्यप्रदेश के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मुकेश कुमार शुक्ल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सोहागपुर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 2 , शहडोल मध्यप्रदेश के कार्यालय में किया जा सकता है.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 अक्टूबर 2016
4016
कार्यालय , कलेक्टर, जिला उमरिया, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग उमरिया, दिनांक 17 अक्टूबर 2016
क्र. 5765- भू-अर्जन- 2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची के कॉलम में वर्णित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन केलिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्र. 30 सन् 2013 ) की धारा 19 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के कॉलम ( 1 ) में वर्णित भूमि अनुसूची के कॉलम ( 2 ) में उल्लेखित भूमि के रकबे का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- उमरिया
(ख) तहसील- बांधवगढ़
(ग) नगर/ग्राम- भनपुरा, पटवारी हल्का क्र. 40 (घ) लगभग ( निजी भूमि ) -55.717 हेक्टेयर.
अर्जित रकबा
खसरा
नंबर
(हे. में)
(2)
(1)
0.040
29/1
0.540
45/1
0.223
132/1
0.020
162/1
0.040
29/2
0.540
45/2
0.639
132/2
0.600
30
0.963
80
0.202
101
0.080
31
0.040
65
0.160
32
0.163
33/1 /क
0.441
136/1/क
0.163
33/1/ख
0.164
33/1 /ग
0.441
136/1 /ग
(2)
(1)
0.491
33/2
1.020
86
1.020
34
0.680
35
0.120
44
0.516
46/2
0.202
49/2
1.520
47
0.344
48/1
0.344
50/1
0.376
56/1/क
0.143
75/1
0.100
120/1/क
0.883
48/2
0.376
56/1 /ख
0.286
75/2
0.200
120/1 /ख
0.688
50/2
0.376
56/1 /ग
0.120
52
0.040
53
1.134
56/2
0.100
62
0.240
120/2
0.120
163
1.521
57/1
1.384
151
0.360
177
0.081
57/2
0.793
58
0.160
60
0.360
63
1.800
155/2
0.202
64
0.200
66
0.210
67
0.420
68
0.160
69 भाग 1 ]
4017
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 अक्टूबर 2016
(2) (1)
0.813 74
0.077 77
0.202 109
0.376 142
0.239 143
71
0.700
0.060 87
0.061 73
0.520 122
0.229 79
81
0.802
0.858 139
1.267 82
136/2
1.324
0.620 158
1.080 83
0.880 152
153
0.060 85
0.769
0.140 92
0.180 93
0.420 95/1
95/2
0.260
0.100 112
0.280 114
0.060 116/2
117/1
0.030
0.020 117/2/क
117/2/ख
0.020 118/1
0.060
0.060 118/2
0.060 118/3
118/4
0.040
0.440 123/1
0.409 145/1
0.200 174/1
0.220 123/2/क
0.220 123/2/ख
(2)
(1)
0.440
123/3
362/3
0.324
0.060
125
126
0.160
127
0.220
0.240
128
164
0.090
129/1
1.082
0.560
129/2
0.560
130
0.393
133
0.462
134/1
134/2
0.461
134/3
0.461
0.462
134/4
135/1
0.143
135/2
0.143
135/3
0.143
136/1 /ख
0.441
138/1
0.231
138/2
0.178
0.991
140
141
0.368
0.409
145/2
0.409
145/3
146
1.091
0.150
160
0.365
175/1
176
0.810
149
1.177
157
0.120
165
0.060
174/2
0.200
174/3
0.200
175/2
1.011
130
0.090
0.046
359/3
0.072
359/4 4018
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 अक्टूबर 2016
(2) (1)
0.107 359/5
377
0.101 378/1
0.125 378/659
0.110
0.135 381/3
382/2/क
0.036
0.036 382/2/ख
384
0.110 385
0.187 376/1
0.082 45/2
0.030 44
0.178
0.136 42
0.096 41/1
0.200 227/2
228
0.063
0.130 232/1
232/2
0.130 236/1
0.048 236/2
0.048
0.101 238
योग . 55.717
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- उमरिया
(ख ) तहसील-बांधवगढ़
(ग) नगर/ग्राम- जुनवानी , पटवारी हल्का क्र. 39 (घ) लगभग क्षेत्रफल- 1.249 हेक्टेयर.
खसरा
अर्जित रकबा नंबर
(हे. में)
(2) (1)
523
0.096 516
0.048
0.053 516/695
515
0.116 514
0.126
0.120 493
(1)
(2)
0.096
291
494
0.130
336
0.144
0.080
335
0.072
330/1
330/2
0.072
0.048
291/1
0.024
290/2/क
290/2/ख
0.024
1.249
योग ..
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- उमरिया
(ख) तहसील- बांधवगढ़
(ग) नगर/ग्राम- कछारी , पटवारी हल्का क्र. 41 (घ) लगभग क्षेत्रफल- 1.012 हेक्टेयर.
खसरा
नंबर
अर्जित रकबा (हे. में)
(1)
(2)
85/1/क
0.037
85/1/ख
0.019
0.018
85/2/ख
85/2/क
0.037
86/1
0.035
86/2
0.071
87
0.173
0.092
78
76/1
0.149
76/2
0.149
23/2
0.164
25/406
0.068
योग .. 1.012
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- भनपुरा जलाशय योजना, तहसील बांधवगढ़ के बांध एवं नहर निर्माण हेतु.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अभिषेक सिंह , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
4019
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 अक्टूबर 2016
भाग 1 ]
उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं
उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , मुख्यपीठ जबलपुर
जबलपुर, दिनांक 3 अक्टूबर 2016
क्र. C- 3974.- रजिस्ट्री आदेश क्रमांक ए/ 3666 जबलपुर, दिनांक 1-08-2016 जहां तक उसका संबंध अनुक्रमांक 4 श्री दिलीप कुमार गुप्ता एवं अनुक्रमांक 6 श्री मुकेश कुमार तिवारी, सहायक ग्रेड- एक, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर को अनुभाग अधिकारी के पद पर उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , खण्डपीठ, ग्वालियर की स्थापना पर पदोन्नति प्रदान किये जाने से है " को खण्डपीठ ग्वालियर की स्थापना पर कार्यभार ग्रहण न करने के फलस्वरूप एतद्वारा निरस्त किया जाता है , उनकी पदोन्नति पर आगामी एक वर्ष तक विचार नहीं किया जावेगा.
Jabalpur , the 4th October 2016
No. 987 -Confdl . -2016- II - 3-1-2016 .-Madhya Pradesh State Judicial Academy, High Court of Madhya Pradesh , Jabalpur is conducting Workshop on Cyber Laws & Electronic Evidence for the Judges of all cardres on 22-10-2016 & 23-10-2016 in the Academy, Judges , whose names and postings figure in the endorsement are directed to attend the aforesaid Workshop .
Conditions for the Workshop :-
1. Barring exceptional circumstances , the participants nominated for the Workshop shall not pray for adjustment .
2. The participants shall report by 9.30 a. m . on 22-10-2016 in the Lecture Room of Madhya Pradesh State Judicial Academy, Jabalpur.
3. The participants shall come soberly dressed during entire duration of the Workshop .
4. T. A. & D. A. of the participants is reimbursable only as per Government Rules .
5. The Academy shall endeavour to make best possible arrangements for reception , lodging and boarding of the participants in the Guest House ofthe Academy.
Date, mode and time of arrival of the participants may be conveyed to Shri Pramod Kumar Chaturvedi , A. G. I on Mabile No. 08878747939 or to Shri Gyan Prakash Tekam , A. G. III on telephone No. 0761-2628679 or Shri Pramod Kushwaha , A. G. III on Mobile No. 09713717147 at least a day in advance , so that proper arrangement for their reception may be made.
It may however be noted that the participants will have to make arrangement to carry their baggage to the parked vehicles . The official vehicle of the State Judicial Academy shall remain parked at the Main Entrance of Railway Station , Jabalpur ( Platform No. 1 only ) as per the programme conveyed by the participants in advance .
Arrangement of vehicle will not be made without prior intimation of arrival and departure programme received from the participants .
6. The participants in need of care shall be accommodated on the ground floor of the Guest House on prior intimation . The participants in need of special care may, with prior permission of the Academy, stay at accommodation of their choice . In such a case participants shall be entitled to T. A. & D. A. as per rules . Kindly note that it would not be possible for the Academy to make arrangement for pick up and drop back to such place of their choice .
7. The accommodation in the Guest House of the Academy shall be available to the participants only from 12.00 noon of preceding day of commencement of training and upto 12.00 noon on the succeeding day of the end of training .
8. The participants shall be provided with tea , breakfast, lunch and dinner during their period ofstay for the Workshops , free of charge , as per the rules of the Academy.
9. For maintaining the record, group photograph of the participants may be taken and a banner may also be prepared .
10. The participants shall send only soft copies of atleast three article/presentation/research paper / judgment/order authored by them relevant to the subject for sharing and discussion in the workshop on official email of the State Judicial Academy i e . [email protected] atleast three days prior to the schedule of workshop .
No. 993 - Confdl . -2016- II - 2-1-2016 .-Madhya Pradesh State Judicial Academy, High Court of Madhya Pradesh , Jabalpur is conducting Workshop for District Judges on 15-10-2016 & 16-10-2016 in the Academy, Judges , whose names and postings figure in the endorsement are directed to attend the aforesaid Workshop .
Conditions for the Workshop :-
1. Barring exceptional circumstances , the participants nominated for the Workshop shall not pray for adjustment .
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 अक्टूबर 2016
4020
8. The participants shall be provided with tea, breakfast , lunch and dinner during their period ofstay for the Workshops , free of charge , as per the rules of the Academy .
2. The participants shall report by 2.00 p . m . on 15-10-2016 in the Lecture Room of Madhya Pradesh State Judicial Academy, Jabalpur.
3. The participants shall come soberly dressed during entire duration of the Workshop.
9. For maintaining the record, group photograph of the participants may be taken and a banner may also be prepared .
Jabalpur , the 5th October 2016 4. T. A. & D. A. of the participants is reimbursable only as per Government Rules .
5. The Academy shall endeavour to make best possible arrangements for reception , lodging and boarding of the participants in the Guest House of the Academy.
No. 1000 - Confdl . - 2016 - II - 2-1-2016 .- Madhya Pradesh State Judicial Academy, High Court of Madhya Pradesh , Jabalpur is conducting Foundation Course (Second Phase) for the directly appointed Additional District Judges from the Bar from 17-10-2016 to 27-10-2016 in the Academy, Judges , whose names and postings figure in the endorsement are directed to attend the aforesaid course .
Conditions for the course :-
1. Barring exceptional circumstances , the participants nominated for the Course shall not pray for adjustment .
Date, mode and time of arrival of the participants may be conveyed to Shri Pramod Kumar Chaturvedi , A. G. I on Mabile No. 08878747939 or to Shri Gyan Prakash Tekam, A. G. III on telephone No. 0761-2628679 or to Shri Pramod Kushwaha , A. G. III on Mobile No. 09713717147 at least a day in advance , so that proper arrangement for their reception may be made .
2. The participants shall report by 9.30 a . m . on 17-10-2016 in the Lecture Room of Madhya Pradesh State Judicial Academy, Jabalpur.
3. The participants shall appear for the course in prescribed uniform ( i . e . Black coat , white shirt , grey trousers and black tie . ) during entire duration of the Course .
It may however be noted that the participants will have to make arrangement to carry their baggage to the parked vehicles . The official vehicle of the State Judicial Academy shall remain parked at the Main Entrance of Railway Station , Jabalpur (Platform No. 1 only) as per the programme conveyed by the participants in advance.
4. The participants shall bring alongwith them detailed synopsis of the work done by them after the First Phase Foundation Course in the Academy in their respective district headquarters .
Arrangement of vehicle will not be made without prior intimation of arrival and departure programme received from the participants .
5. The participants may send legal problems which they want to be addressed during the course to the Academy by mail at [email protected] or by fax (No. 0761-2628679) sufficiently in advance .
T. A. & D. A. of the participants is reimbursable only as per Government Rules . 6.
7. The Academy shall endeavour to make best possible arrangements for reception , lodging and boarding of the participants in the Guest House of the Academy.
6. The participants in need of care shall be accommodated on the ground floor of the Guest House on prior intimation. The participants in need of special care may, with prior permission of the Academy, stay at accommodation of their choice . In such a case participants shall be entitled to T. A. & D. A. as per rules . Kindly note that it would not be possible for the Academy to make arrangement for pick up and drop back to such place of their choice .
Date , mode and time of arrival of the participants may be conveyed to Shri Pramod Kumar Chaturvedi , A. G. I on Mabile No. 08878747939 or to Shri Gyan Prakash Tekam , A. G. III on telephone No. 0761-2628679 or to Shri Pramod Kushwaha , A. G. III on Mobile No. 7. The accommodation in the Guest House of the Academy shall be available to the participants only from 12.00 noon of preceding day of commencement of training and upto 12.00 noon on the succeeding day of the end of training .
4021
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 अक्टूबर 2016
भाग 1 ]
09713717147 at least a day in advance , so that proper arrangement for their reception may be made.
Itmay however be noted that the participants will have to make arrangement to carry their baggage to the parked vehicles . The official vehicle of the State Judicial Academy shall remain parked at the Main Entrance of Railway Station , Jabalpur ( Platform No. 1 only ) as per the programme conveyed by the participants in advance.
Arrangement of vehicle will not be made without prior intimation of arrival and departure programme received from the participants .
8. The participants in need of care shall be accommodated on the ground floor of the Guest House on prior intimation . The participants in need of special care may, with prior permission of the Academy, stay at accommodation of their choice . In such a case participants shall be entitled to T. A. & D. A. as per rules . Kindly note that it would not be possible for the Academy to make arrangement for pick up and drop back to such place of their choice .
9. The accommodation in the Guest House of the Academy shall be available to the participants only from 12.00 noon of preceding day of commencement of course and upto 12.00 noon on the succeeding day of the end of Course .
10. The participants shall be provided with tea, breakfast , lunch and dinner during their period of stay for the course free of charge , as per the rules of the Academy.
By order of Hon'sble the Acting Chief Justice , MANOHAR MAMTANI Registrar General .
जबलपुर, दिनांक 9 अक्टूबर 2016
क्र. 1026-गोपनीय- 2016- दो- 2-1-2016 ( भाग- बी ) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 229 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , निम्न सारणी के स्तम्भ ( 2 ) में उल्लेखित उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी को, निम्न सारणी के स्तम्भ ( 3 ) में अंकित स्थान से स्थानांतरित कर स्तम्भ ( 4 ) में अंकित स्थान पर एवं स्तम्भ ( 5 ) में उल्लेखित पद पर, उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करते हैं: -
सारणी
कहां से कहां को
नाम
क्र.
(4)
(3) (2)
(1)
नीमच 1
जबलपुर
श्री राजेश गुप्ता, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नीमच.
ग्वालियर
नरसिंहपुर 2 श्री गौरी शंकर दुबे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , नरसिंहपुर.
उज्जैन जबलपुर
3 श्री सत्येन्द्र कुमार सिंह , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , उज्जैन.
कटनी
जबलपुर
4 श्री अरविंद कुमार शुक्ला, विशेष न्यायाधीश , अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति, ( अत्याचार निवारण ) , अधिनियम, कटनी.
पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी (5)
जिला जज ( निरीक्षण ) , उच्च न्यायालय , म.प्र . जबलपुर की हैसियत से श्री सुनील कुमार अवस्थी के स्थान पर.
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी , उच्च न्यायालय, म. प्र . खण्डपीठ ग्वालियर, ग्वालियर की हैसियत से.
प्रिंसिपल रजिस्ट्रार ( सतर्कता ) , उच्च न्यायालय म. प्र. , जबलपुर की हैसियत से श्री शैलेन्द्र शुक्ला के स्थान पर.
प्रिंसिपल रजिस्ट्रार ( न्यायिक ) , उच्च न्यायालय म. प्र. , जबलपुर की हैसियत से रिक्त स्थान पर.
माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
मनोहर ममतानी , रजिस्ट्रार जनरल.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 अक्टूबर 2016
4022
जबलपुर, दिनांक 29 अगस्त 2016
क्र. E- 1927- दो -2-5-2015.-श्रीमती सरिता सिंह , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , देवास को दिनांक 7 जून 2016 से 9 जून 2016 तक, तीन दिन के ग्रीष्मकालीन अवकाश के साथ एल.टी.सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण दिनांक 1 नवम्बर 2012 से दिनांक 31 अक्टूबर 2014 तक एवं दिनांक 1 नवम्बर 2014 से दिनांक 31 अक्टूबर 2016 तक की ब्लाक अवधि हेतु 10 दिवस (केवल दस दिवस ) के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक-3-( ए) -19-03- इक्कीस - ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9 ( 1 -ड) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक- 3666-इक्कीस ब ( एक ) 2011 , दिनांक 08 अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के अंतर्गत प्रदान की जाती है.
क्र. D- 3493-दो-2-29-2014.- श्री एस. एस. गर्ग, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , भिण्ड को दिनांक 28 मई 2016 से 11 जून 2016 तक , पन्द्रह दिन के ग्रीष्मकालीन अवकाश के साथ एल.टी.सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण वर्ष 2011 से वर्ष 2015 तक की ब्लाक अवधि हेतु 10 दिवस ( केवल दस दिवस ) के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक- 3- (ए) -19-03- इक्कीस- ब ( एक) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9 ( 1 -ड) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक- 3666- इक्कीस- ब ( एक ) 2011 , दिनांक 08 अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के अंतर्गत प्रदान की जाती है.
जबलपुर, दिनांक 4 अक्टूबर 2016
क्र. E- 2899- दो-3-420/80- भाग- बारह.- श्रीमती लक्ष्मी शर्मा, सेवानिवृत्त प्रधान न्यायाधीश ( जिला एवं सत्र न्यायाधीश ) , कुटुम्ब न्यायालय , रतलाम को उनकी सेवानिवृत्ति दिनांक 31 मई 2016 को उनके अवकाश लेखे में शेष बचे अवकाश में से 189 दिवस (एक सौ नवासी दिवस मात्र ) के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक 3 ( ए) 19/03/21 - ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(3 ) एवं समसंख्यक पत्र क्रमांक-1734/21 - ब ( एक) , दिनांक 2 जनवरी 2009 एवं मध्यप्रदेश शासन , वित्त विभाग मंत्रालय , भोपाल के संशोधित ज्ञापन क्रमांक एफ-6-1/2012/नियम/चार, दिनांक 25 सितम्बर 2012 में दिए गए प्रावधानों के अंतर्गत प्रदान की जाती है.
गणना-पत्रक
: 01-11-1987 1. श्रीमती लक्ष्मी शर्मा, सेवानिवृत्त
प्रधान न्यायाधीश ( जिला एवं सत्र
न्यायाधीश ) , कुटुंब न्यायालय, रतलाम
का नियुक्ति दिनांक.
2. सेवानिवृत्ति दिनांक : 31-05-2016 3. नियुक्तिदिनांक ... से : लागू नहीं दिनांक 09-03-1987 तक कुल सेवा अवधि.
: 28 वर्ष 06 माह 4. दिनांक 01-11-1987 से
29दिन.
सेवानिवृत्ति दिनांक तक कुल सेवा अवधि.
5. कालम ( 3 ) में अंकित : निरंक
अवधि हेतु समर्पण
अवकाश की पात्रता
(एक वर्ष में 15 दिन
की दर से) .
: 28-14 × 15-210 दिन 6. कालम (4 ) में अंकित
अवधि हेतु समर्पण
अवकाश की पात्रता
(एक वर्ष में 7 दिन की दर से
तथा दो वर्ष में 15 दिन की दर से) .
210दिन
:
7. कुल अर्जित अवकाश समर्पण की पात्रता.
8. घटाइयेः - सेवा के दौरान : 21 दिन
लिया गया अवकाश
समर्पण का लाभ.
9. सेवानिवृत्ति पर अर्जित अवकाश समर्पण की पात्रता. : 189दिन नोटः- मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3 ( ए) 19/03 /21 - ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) एवं समसंख्यक पत्र क्रमांक- 1734/21 -ब ( एक ) , दिनांक 2 जनवरी 2009 के अनुसार दिनांक 1 नवम्बर 1999 के पश्चात के अर्जित अवकाश नगदीकरण को उपरोक्त गणना में सम्मिलित नहीं किया गया है.
जबलपुर, दिनांक 5 अक्टूबर 2016
क्र. B -4720-दो-2-23-2014.- श्री डी. एन . शुक्ला, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सतना को दिनांक 21 मई 2016 से 2 जून 2016 तक, तेरह दिन के ग्रीष्मकालीन अवकाश के साथ एल.टी.सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण वर्ष 2011 से वर्ष 2015 तक की ब्लाक अवधि हेतु 10 दिवस (केवल दस दिवस ) के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक- 3- ( ए) -19-03- इक्कीस - ब( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 4023
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 अक्टूबर 2016
भाग 1 ]
के अनुक्रमांक 9 ( 1 - ड) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक- 3666- इक्कीस - ब ( एक ) 2011 , दिनांक 08 अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के अंतर्गत प्रदान की जाती है.
क्र. B -4724- दो-2-29-2009.- श्री एस. डी. दुबे , प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , खण्डवा को दिनांक 12 सितम्बर 2016 से दिनांक 17 सितम्बर 2016 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए छः दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री एस. डी. दुबे, प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय, खण्डवा को खण्डवाःपुनः पदस्थापित किया जाता है.
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री एस. डी. दुबे , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो. प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
में दिशा गणना-पत्रक
अवकाश क उढ़ाने की 1. श्री आनन्द मोहन खरे, सेवानिवृत्त : 06-11-1985 रेश प्रधानन्यायाधीश ( जिला एवं सत्र
छतरपुर का नियुक्ति दिनांक, काल
2. सेवानिवृत्तिहेदिनांक 30-06-2016 3. नियुक्ति दिनांक 06-11-1985 से 01 वर्ष 04 माह
03दिन. दिनांक 09-03-1987 तकं ...
कुल सेवा अवधि.
4. दिनांक 10-3-1987 से 29 वर्ष 03 माह सेवानिवृत्ति दिनांक तक.... कुल सेवा अवधि... 21दिनं.
5. कालम (3 ) में अंकित : 1×15-15 दिन
अवधि हेतु समर्पण
अवकाश की पात्रता
(एक वर्ष में 15 दिन
की दर से) .
6. कालम (4) में अंकित : 28-14 × 15 = 210 दिन
1×7=7 दिन अवधि हेतु समर्पण
अवकाश की पात्रता
(एक वर्ष में 7 दिन की दर से
तथा दो वर्ष में 15 दिन की दर से).
7. कुल अर्जित अवकाश समर्पण की पात्रता. : 232दिन 8. घटाइयेः- सेवा के दौरान : निरंक
लिया गया अवकाश
समर्पण का लाभ .
9. सेवानिवृत्ति पर अर्जित : 232दिन अवकाश समर्पण की पात्रता.
नोटः- मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक -3 ( ए) 19/ 03/इक्कीस- ब( एक) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) एवं समसंख्यक पत्र क्रमांक- 1734/इक्कीस- ब ( एक) , दिनांक 2 जनवरी 2009 के अनुसार दिनांक 1 नवम्बर 1999 के पश्चात् के अर्जित अवकाश नगदीकरण को उपरोक्तः गणना में सम्मिलित नहीं किया गया है.
क्र. E- 2928-दो- 2-45-2016.- श्री अविनाश कुमार खरे, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, नीमच को दिनांक 12 सितम्बर 2016 से दिनांक 17 सितम्बर 2016 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए छः दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 18 सितम्बर 2016 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री अविनाश कुमार खरे, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय, नीमच को नीमच पुनः पदस्थापित किया जाता है .
कंम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री अविनाश कुमार खरे, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. E- 2930-दो- 2-28ए- 2015.- श्री मोहम्मद फहीम अनवर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , होशंगाबाद को दिनांक 19 सितम्बर 2016 से दिनांक 24 सितम्बर 2016 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 अक्टूबर 2016
4024
प्रमाणित किया जाता है कि श्री आदर्श कुमार जैन, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
अवकाश के पूर्व में दिनांक 18 सितम्बर 2016 के तथा अवकाश के पश्चात् में 25 सितम्बर 2016 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री मोहम्मद फहीम अनवर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, होशंगाबाद को होशंगाबाद पुनः पदस्थापित किया जाता है .
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
क्र. E- 2940-दो-2-19-2013.- श्री आर. के. एस . गौतम , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , खण्डवा को दिनांक 4 अक्टूबर 2016 से दिनांक 7 अक्टूबर 2016 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात्में दिनांक 8 अक्टूबर 2016 से दिनांक 12 अक्टूबर 2016 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री आर. के. एस. गौतम, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, खण्डवा को खण्डवा पुनः पदस्थापित किया जाता है .
प्रमाणित किया जाता है कि श्री मोहम्मद फहीम अनवर, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
क्र. E- 2932-दो- 2-37-2014.-श्री ओम प्रकाश सुनरया, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पन्ना को दिनांक 19 सितम्बर 2016 से दिनांक 21 सितम्बर 2016 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर . के . एस. गौतम उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
जबलपुर , दिनांक 6 अक्टूबर 2016 अवकाश से लौटने पर श्री ओम प्रकाश सुनरया, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पन्ना को पन्ना पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री ओम प्रकाश सुनरया , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. B-4749-दो-2-53-2014 .- श्री के. पी. सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उमरिया को दिनांक 6 सितम्बर 2016 से दिनांक 9 सितम्बर 2016 तक, चार दिन के पूर्व स्वीकृत अर्जित अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 10 सितम्बर 2016 से दिनांक 12 सितम्बर 2016 तक तीन दिन का अर्जित अवकाश और स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 13 सितम्बर 2016 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .
अवकाश से लौटने पर श्री के. पी. सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उमरिया को उमरिया पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
क्र. E- 2936-दो- 2-46-2016 .- श्री सनत कुमार कश्यप, रजिस्ट्रार (डी. ई. ) , उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , जबलपुर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक- 3/(ए) 19/03/इक्कीस- ब( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12( 1 ) के अंतर्गत दिनांक 22 सितम्बर 2014 से दिनांक 21 सितम्बर 2016 तक 2 वर्ष की ब्लाक अवधि हेतु 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री के. पी . सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. D - 3668- दो- 2-4-2015.- श्रीमती राधा सोनकर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कटनी का दिनांक 22 अगस्त 2016 से दिनांक 25 अगस्त 2016 तक चार दिन का स्वीकृत अर्जित अवकाश, उपभोग नहीं किये जाने के कारण निरस्त किया जाता है.
क्र. E- 2938- दो -2-18-2008.- श्री आदर्श कुमार जैन, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, छतरपुर को दिनांक 13 अक्टूबर 2016 से दिनांक 15 अक्टूबर 2016 तक तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 8 अक्टूबर 2016 से दिनांक 12 अक्टूबर 2016 तक के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 16 अक्टूबर 2016 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री आदर्श कुमार जैन , प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय, छतरपुर को छतरपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है .
क्र. D- 3684- दो -2-8-2012.- श्रीमती सुनीता यादव , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , अशोकनगर को दिनांक 13 सितम्बर 2016 से दिनांक 17 सितम्बर 2016 तक पांच दिन के पूर्व स्वीकृत अर्जित अवकाश के पूर्व के अनुक्रम में दिनांक 12 सितम्बर 2016 का एक दिन का अर्जित अवकाश और स्वीकृत किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
अवकाश से लौटने पर श्रीमती सुनीता यादव, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अशोकनगर को अशोकनगर पुनः पदस्थापित किया जाता है .
4025
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 अक्टूबर 2016
भाग 1 ]
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती सुनीता यादव, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.
क्र. E- 3018-दो- 2-44-2009.- श्री जोगेन्द्र कुमार वर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , बुरहानपुर को दिनांक 26 सितम्बर 2016 से दिनांक 29 सितम्बर 2016 तक चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 25 सितम्बर के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 30 सितम्बर 2016 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री जोगेन्द्र कुमार वर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , बुरहानपुर को बुरहानपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
क्र. E- 2954-दो-2-32-2014.- श्री आर. के. सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मण्डला को दिनांक 12 सितम्बर 2016 से दिनांक 15 सितम्बर 2016 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 10 एवं 11 सितम्बर 2016 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री जोगेन्द्र कुमार वर्मा उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
अवकाश से लौटने पर श्री आर. के. सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मण्डला को मण्डला पुनः पदस्थापित किया जाता है.
जबलपुर, दिनांक 7 अक्टूबर 2016 अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. के. सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
क्र. B -4757- दो- 2-39-2011 .- श्री राजेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , रीवा को दिनांक 12 सितम्बर 2016 से दिनांक 16 सितम्बर 2016 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 10 एवं 11 सितम्बर 2016 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री राजेन्द्र कुमार श्रीवास्तव , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , रीवा को रीवा पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
क्र. E- 2956-दो- 2-14-2012 .- श्री ए. जे. खान, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छिन्दवाड़ा का दिनांक 13 सितम्बर 2016 से दिनांक 17 सितम्बर 2016 तक पांच दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश में से दिनांक 13 सितम्बर 2016 का एक दिन का अर्जित अवकाश, उपभोग नहीं किये जाने के कारण निरस्त किया जाता है.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री राजेन्द्र कुमार श्रीवास्तव उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. E- 3015-दो- 2-15-2008.- श्रीमती अंजुली पालो , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दमोह का निम्नानुसार अवकाश निरस्त एवं स्वीकृतं किया जाता है: -
1. दिनांक 13 सितम्बर 2016 से दिनांक 17 सितम्बर 2016 तक पांच दिन का पूर्व स्वीकृत अर्जित अवकाश निरस्त किया जाता है .
क्र. C-4036-दो-2-14-2012 .- श्री ए. जे. खान , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , छिन्दवाड़ा को दिनांक 14 सितम्बर 2016 से दिनांक 17 सितम्बर 2016 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए चार दिन का स्वीकृत अर्जित अवकाश निरस्त किया जाता है तथा दिनांक 14 सितम्बर 2016 से दिनांक 15 सितम्बर 2016 तक दो दिन आकस्मिक अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 12 सितम्बर 2016 की शाम से दिनांक 16 सितम्बर 2016 की सुबह तक मुख्यालय से बाहर रहने की अनुमति प्रदान की जाती है.
2. दिनांक 1 अक्टूबर 2016 से 7 अक्टूबर 2016 तक सात दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 30 सितम्बर 2016 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 8 अक्टूबर 2016 से दिनांक 12 अक्टूबर 2016 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .
क्र. C-4045- दो-2-36-2016 .- श्री ए. सी. शुक्ला, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, सिवनी को दिनांक 15 सितम्बर 2016 से दिनांक 21 सितम्बर 2016 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए सात दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्रीमती अंजुली पालो, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , दमोह को दमोह पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री ए. सी. शुक्ला, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय, सिवनी को सिवनी पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री ए. सी. शुक्ला, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती अंजुली पालो, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.
4026
क्र. C -4051- दो-2-4-2015.- श्रीमती राधा सोनकर , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , कटनी को दिनांक 6 सितम्बर 2016 से दिनांक 8 सितम्बर 2016 तक तीन दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्रीमती राधा सोनकर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कटनी को कटनी पुनः पदस्थापित किया जाता है..
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती राधा सोनकर उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.
क्र. E- 3024- दो- 2-44-2012.- श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , पश्चिम निमाड़, मण्डलेश्वर को दिनांक 6 सितम्बर 2016 से दिनांक 8 सितम्बर 2016 तक तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 4 एवं 5 सितम्बर 2016 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , पश्चिम निमाड़, मण्डलेश्वर को पश्चिम निमाड़, मण्डलेश्वर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
जबलपुर, दिनांक 13 अक्टूबर 2016
क्र. C-4064-दो- 2-22-2013 .- श्री एच. एन. बाजपेयी, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , राजगढ़ ( ब्यावरा ) को दिनांक 19 अगस्त 2016 से दिनांक 1 सितम्बर 2016 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए चौदह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री एच. एन. बाजपेयी, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय, राजगढ़ ( ब्यावरा ) को राजगढ़ ( ब्यावरा ) पुनः पदस्थापित किया जाता है .
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री एच. एन. बाजपेयी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 अक्टूबर 2016
क्र. C-4066-दो- 2-39-2011.- श्री राजेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , रीवा को दिनांक 6 सितम्बर 2016 से दिनांक 8 सितम्बर 2016 तक दोनों दिन सम्मिलित कर के तीन दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री राजेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , रीवा को पुनः पदस्थापित किया जाता है .
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री राजेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. C-4068-दो-2-44-2012.- श्रीअनिल कुमार श्रीवास्तव, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , पश्चिम निमाड़, मण्डलेश्वर को दिनांक 9 सितम्बर 2016 से दिनांक 12 सितम्बर 2016 तक दोनों दिन सम्मिलित करके चार दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 13 सितम्बर 2016 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .
अवकाश से लौटने पर श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , पश्चिम निमाड़, मण्डलेश्वर को पश्चिम निमाड़, मण्डलेश्वर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
क्र. C-4074-दो- 2-34-2013.- श्रीमती विभावरी जोशी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , विदिशा को दिनांक 29 जुलाई 2016 से दिनांक 30 जुलाई 2016 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए दो दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 31 जुलाई 2016 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्रीमती विभावरी जोशी , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विदिशा को विदिशा पुनः पदस्थापित किया जाता है .
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती विभावरी जोशी , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.
माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
यू. एस. दुबे, रजिस्ट्रार, 4027
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 अक्टूबर 2016
भाग 1 ]
जबलपुर, दिनांक 29 अगस्त 2016
क्र. 889- गोपनीय - 2016-दो- 2-1-2016- ( भाग- बी ) - भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश निम्न सारणी के स्तम्भ क्रमांक ( 2 ) में उल्लेखित न्यायिक अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष उक्त सारणी के स्तम्भ क्रमांक ( 3 ) में दर्शाये अनुसार उल्लेखित न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर, उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है :-
सारणी
अधिकारी का नाम
क्र.
(2)
(1)
1 श्रीमती आशिता श्रीवास्तव ,
प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, टीकमगढ़.
2 श्री संजीव श्रीवास्तव, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , टीकमगढ़ .
न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(3)
तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , टीकमगढ़ की हैसियत से रिक्तन्यायालय में.
प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, टीकमगढ़ की हैसियत से श्रीमती आशिता श्रीवास्तव के स्थान पर.
जबलपुर, दिनांक 5 अक्टूबर 2016
क्र. 997 - गोपनीय- 2016- दो- 2-21/63 .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय , एतद्वारा उच्च न्यायालय आदेश क्रमांक 727/गोपनीय/ 2016/दो-2-21/63 , दिनांक 15 जुलाई, 2016 एवं क्रमांक 828/गोपनीय/ 2016/दो -2-21/63 , दिनांक 10 अगस्त, 2016 में आंशिक संशोधन करते हुये , उक्त आदेशों के स्तम्भ क्रमांक ( 2 ) में दर्शाये गये उच्चतर न्यायिक सेवा के न्यायिक अधिकारियों को उनके नामों के समक्ष स्तम्भ क्रमांक ( 3 ) में दर्शाये गये दिनांक के स्थान पर स्तम्भ क्रमांक (4 ) में दर्शाये गये पुनरीक्षित दिनांक से तथा स्तम्भ क्रमांक ( 5 ) में अंकित रिक्त पद पर सुपर समय वेतनमान ( Super Time Scale ) रुपये 70290-1540-76450/- में नियुक्त करता है: -
सारणी
नाम तथा पदनाम
क्रमांक
सुपर समय
वेतनमान में पूर्व में नियुक्तिका दिनांक
(3) (1)
(2)
07-04-2016 1 श्री वृन्दावन लाल झा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिंगरौली.
07-04-2016 2 श्री अनुपम श्रीवास्तव, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, राजगढ़.
11-04-2016 3 श्री शिशिरकांत चौबे, प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय, विदिशा.
20-04-2016 4 श्री अरूण कुमार शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , टीकमगढ़.
रिक्त पद के संदर्भ में टिप्पणी सुपर समय वेतनमान में नियुक्तिका पुनरीक्षित दिनांक
(5)
(4)
16-03-2016
तत्समय उपलब्ध रिक्त पद पर. 07-04-2016
तत्समय उपलब्ध रिक्त पद पर. 07-04-2016
तत्समय उपलब्ध रिक्त पद पर. 11-04-2016
तत्समय उपलब्ध रिक्त पद पर.
4028
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 अक्टूबर 2016
(3) (2)
(1)
23-05-2016 5 श्री राकेश कुमार सिंह, ( सीनियर) , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , मण्डला.
6 श्री भागचंद मलैया, सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वर्तमान में प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , सागर.
01-07-2016 7 श्री आलोक कुमार वर्मा ( जूनियर ) , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, श्योपुर.
01-07-2016 8 श्री देवेन्द्र सिंह सोलंकी, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय , म. प्र. खण्डपीठ, इंदौर.
06-07-2016 9 श्री शम्भूसिंह रघुवंशी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , हरदा.
01-08-2016 10 श्री सत्येन्द्र कुमार सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , उज्जैन.
(5)
(4)
20-04-2016
तत्समय उपलब्ध रिक्त पद पर. 24-05-2016 तत्समय उपलब्ध रिक्त पद पर. 01-07-2016
तत्समय उपलब्ध रिक्त पद पर. 01-07-2016
तत्समय उपलब्ध रिक्त पद पर. 01-07-2016
तत्समय उपलब्ध रिक्त पद पर. 06-07-2016
तत्समय उपलब्ध रिक्त पद पर.
जबलपुर, दिनांक 5 अक्टूबर 2016
क्र. 998 -गोपनीय - 2016- दो- 2-21/63 .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय , निम्नलिखित जिला एवं सत्र न्यायाधीश ( चयन ग्रेड ) को उनके नाम के समक्ष स्तम्भ क्रमांक ( 3 ) में दर्शाये गये दिनांक से, स्तम्भ क्रमांक ( 4 ) में दर्शित रिक्त पदों पर सुपर समय वेतनमान ( Super Time Scale ) रुपये 70290-1540-76450/- में नियुक्त करता है:-
सारणी
क्रमांक नाम तथा पदनाम
रिक्त पद के संदर्भ में टिप्पणी
सुपर समय वेतनमान
में नियुक्तिका दिनांक
(3)
(2)
(1)
01-08-2016
1 श्री अभय कुमार ( सक्सेना ) , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , ग्वालियर.
(4)
श्री सत्येन्द्र कुमार सिंह, सुपर समय वेतनमान धारक को पुनरीक्षित दिनांक से सुपर समय वेतनमान दिये जाने के फलस्वरूप उपलब्ध रिक्त पद पर.
जबलपुर, दिनांक 9 अक्टूबर 2016
क्र. 1030-गोपनीय - 2016 - दो- 2-1-2016 ( भाग - ए) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , निम्नलिखित जिला एवं सत्र न्यायाधीशों को निम्न सारणी के स्तम्भ ( 3 ) में निर्दिष्ट स्थान से स्तम्भ ( 4 ) 4029
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 अक्टूबर 2016
भाग 1 ]
में निर्दिष्ट स्थान में स्थानांतरित कर स्तम्भ ( 6 ) में निर्दिष्ट सिविल जिले के लिये जिला न्यायाधीश की हैसियत से उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है . साथ ही दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 9 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उन्हें उनके नाम के समक्ष सारणी के स्तम्भ ( 5 ) में निर्दिष्ट सत्र खण्ड के लिये उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से में सत्र न्यायालय में सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नियुक्त करता है: -
कहां से नाम
क्र.
(3) (2)
(1)
शिवपुरी 1 श्री बृज किशोर श्रीवास्तव
2
जबलपुर श्री शैलेन्द्र शुक्ला प्रिंसिपल रजिस्ट्रार (सतर्कता) , उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर.
गुना श्री अमर नाथ (केशरवानी )
3
मण्डला 4 श्री सुरेन्द्र कुमार तुरकर
श्री श्रीराम दिनकर
5
शिवपुरी
राजगढ़ 6 श्री ऋतुराज बंसत कुमार
श्योपुर श्री महेश भदकारिया
7
सारणी
कहां को
न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(6)
पदस्थापना के जिले का नाम (5)
(4)
उज्जैन
उज्जैन
सिविल जिला, उज्जैन. जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री सत्येन्द्र कुमार सिंह के स्थान पर.
भोपाल
भोपाल
सिविल जिला, भोपाल जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री राजीव कुमार दुबे के स्थान पर.
सिंगरौली
सिंगरौली
सिविल जिला, सिंगरौली जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री व्ही.एल.झा के स्थान पर.
नरसिंहपुर
नरसिंहपुर
सिविल जिला, नरसिंहपुर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री गौरी शंकर दुबे के स्थान पर.
दमोह
दमोह
सिविल जिला, दमोह जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्रीमती अंजली पालो के स्थान पर.
शिवपुरी
शिवपुरी
सिविल जिला, शिवपुरी जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री बृज किशोर श्रीवास्तव के स्थान पर.
नीमच
नीमच
सिविल जिला, नीमच जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री राजेश गुप्ता के स्थान पर.
क्र. 1031 - गोपनीय- 2016- दो- 2-1-2016 ( भाग- ए) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अधीन एवं मध्यप्रदेश सिविल कोर्टस् एक्ट, 1958 की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , निम्न सारणी के स्तम्भ (2) में दर्शित उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी को उनके समक्ष स्तम्भ ( 3 ) में निर्दिष्ट स्थान से स्तम्भ ( 4 ) में निर्दिष्ट स्थान पर स्थानांतरित कर, उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से तत्संबंधी स्तम्भ ( 6 ) में निर्दिष्ट विशेष न्यायाधीश की हैसियत से तथा मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग की अधिसूचना क्रमांक फा-1-2-90- इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक26-10-95, अधिसूचना क्रमांक फा.-1-2-90- इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 19-2-97 एवं क्रमांक-1-2-90- इक्कीस- अ( एक ) , दिनांक 7-5-99 क्रमांक फा.1-2-90/इक्कीस- ब ( एक ) , 4030
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 अक्टूबर 2016
दिनांक 4-5-2007 तथा अधिसूचना क्रमांक फा. क्र. 1-2-90-21 /ब( एक ) 1511/2016 , दिनांक 16-05-2016 द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम , 1989 , ( 1989 की संख्या 33 की धारा 14 के अधीन विनिर्दिष्ट सारणी के तत्संबधी स्तम्भ ( 7 ) में निर्दिष्ट विशेष न्यायालय/ अनन्य विशेष न्यायालय में पीठासीन अधिकारी के रूप में पदस्थ एवं नियुक्त करता है.
दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( 1974 की संख्या 2 ) की धारा 9 की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्रदंत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , उच्चतर न्यायिक सेवा के निम्न सारणी के स्तम्भ ( 2 ) में निर्दिष्ट अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष सारणी के स्तम्भ ( 5 ) में निर्दिष्ट सत्र खण्ड के लिए सत्र न्यायालय की अधिकारिता का प्रयोग करने के लिये अपर सत्र न्यायाधीश नियुक्त करता है:-
कहां को
कहां से
नाम
क्र.
(4)
(3)
(1)
(2)
इंदौर
राजगढ़ 1 श्री राजेश कुमार गुप्ता
मण्डला
नसरूल्लागंज
2 श्री विजय कुमार पाण्डेय (सीनियर )
भोपाल
शिवपुरी 3 श्री अरूण कुमार वर्मा
कटनी
अनूपपुर
4 श्री अजय प्रकाश मिश्र
उज्जैन
5 श्री ओंकार नाथ
गुना
रतलाम
श्योपुर 6 श्री मुंशी सिंह चन्द्रावत
छतरपुर
इटारसी
7 श्री रत्नेश चन्द्र सिंह बिसेन
सारणी
न्यायालय के संदर्भ में टिप्पणी
विशेष न्यायालय का नाम (7)
(6)
सत्रखण्ड का नाम (5)
राजगढ़ राजगढ़ पीठासीन अधिकारी , विशेष न्यायालय की हैसियत से श्री ऋतुराज बंसत के रिक्त स्थान पर .
मण्डला मण्डला पीठासीन अधिकारी , विशेष न्यायालय की हैसियत से श्री सुरेन्द्र कुमार तुरकर के स्थान पर.
शिवपुरी शिवपुरी पीठासीन अधिकारी, विशेष न्यायालय की हैसियत से श्री श्रीराम दिनकर के स्थान पर.
कटनी कटनी पीठासीन अधिकारी , विशेष न्यायालय की हैसियत से श्री अरविंद कुमार शुक्ला के स्थान पर.
गुना गुना पीठासीन अधिकारी, विशेष न्यायालय की हैसियत से श्री अमर नाथ (केशरवानी ) के स्थान पर.
श्योपुर श्योपुर पीठासीन अधिकारी , विशेष न्यायालय की हैसियत से श्री महेश भदकारिया के स्थान पर.
छतरपुर छतरपुर पीठासीन अधिकारी , विशेष न्यायालय की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,
मनोहर ममतानी , रजिस्ट्रार जनरल.
4031
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 अक्टूबर 2016
भाग 1 ]
जबलपुर, दिनांक 26 सितम्बर 2016
क्र. 969 -गोपनीय - 2016- दो- 2-1-2016 ( भाग- बी ) - भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अधीन एवं मध्यप्रदेश सिविल कोर्टस् एक्ट, 1958 की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, निम्न सारणी के स्तम्भ (2 ) में दर्शित उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी को उनके समक्ष स्तम्भ ( 3 ) में निर्दिष्ट स्थान से स्तम्भ ( 4 ) में निर्दिष्ट स्थान पर स्थानांतरित कर, उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से तत्संबंधी स्तम्भ ( 6 ) में निर्दिष्ट विशेष न्यायाधीश की हैसियत से तथा मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग की अधिसूचना क्रमांक -1-2-90- इक्कीस - ब ( एक ) , दिनांक 26-10-95 , अधिसूचना क्रमांक फा.- 1-2-90- इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 19-2-97 एवं क्रमांक-1-2-90-इक्कीस- अ ( एक ), दिनांक 7-5-99, क्रमांक फा.1-2-90/इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 4-5-2007 तथा अधिसूचना क्रमांक फा. क्र. 1-2-90-21 - ब ( एक ) 1511/2016 , दिनांक 16-05-2016 द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम, 1989 , ( 1989 की संख्या 33 की धारा 14 के अधीन विनिर्दिष्ट सारणी के तत्संबधी स्तम्भ (7 ) में निर्दिष्ट विशेष न्यायालय/ अनन्य विशेष न्यायालय में पीठासीन अधिकारी के रूप में पदस्थ एवं नियुक्त करता है.
दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( 1974 की संख्या 2 ) की धारा 9 की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, उच्चतर न्यायिक सेवा के निम्न सारणी के स्तम्भ ( 2 ) में निर्दिष्ट अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष सारणी के स्तम्भ ( 5 ) में निर्दिष्ट सत्र खण्ड के लिए सत्र न्यायालय की अधिकारिता का प्रयोग करने के लिये अपर सत्र न्यायाधीश नियुक्त करता हैः-
सारणी
कहां को
कहां से
नाम
क्र.
(4) (2)
(3)
(1)
भिण्ड
सागर 1 डॉ. शिव कुमार मिश्रा
भिण्ड
भिण्ड
2 श्री योगेश कुमार गुप्ता
टीकमगढ़
मुरैना 3 श्री विनोद कुमार
न्यायालय के संदर्भ में विशेष न्यायालय का
नाम
टिप्पणी
सत्रखण्ड का नाम
(7)
(6)
(5)
सागर सागर पीठासीन अधिकारी, अनन्य विशेष न्यायालय की हैसियत से श्री संजीव दत्ता के स्थान पर.
भिण्ड भिण्ड पीठासीन अधिकारी , विशेष , न्यायालय की हैसियत से डॉ. शिव कुमार मिश्रा के स्थान पर.
मुरैना मुरैना पीठासीन अधिकारी , अनन्य विशेष न्यायालय की हैसियत से श्री सुशील कुमार शर्मा के स्थान पर.
क्र. 970 - गोपनीय - 2016 - दो - 2-1-2016 ( भाग - बी ) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों एवं मध्यप्रदेश सिविल कोर्टस् एक्ट, 1958 की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) के साथ पठित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, निम्न सारणी के स्तम्भ ( 2 ) में दर्शित उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी ( अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ) को उनके समक्ष स्तम्भ ( 3 ) में निर्दिष्ट स्थान से स्तम्भ (4 ) में निर्दिष्ट स्थान पर स्थानांतरित कर, उक्त न्यायिक अधिकारी के समक्ष स्तम्भ ( 6 ) में निर्दिष्ट अपर जिला न्यायाधीश की हैसियत से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है.
दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 9 की उपधारा ( 3 ) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, उच्चतर न्यायिक सेवा के निम्न अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष निम्नलिखित सारणी के स्तम्भ ( 5 ) में निर्दिष्ट सत्र खण्ड के लिये सत्र न्यायालय की अधिकारिता का प्रयोग करने के लिये , उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अपर सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नियुक्त करता है :-
सारणी
नाम
कहां को
कहां से
क्र.
(3)
(4) (2)
(1).
रायसेन
भोपाल
1 डॉ. रमेश साहू
न्यायालय में पदस्थापना पदस्थापना के जिले का नाम
के संदर्भ में टिप्पणी
(6)
(5)
रायसेन
तृतीय अपर जिला एवं सत्र
न्यायाधीश की हैसियत से श्री विजय चन्द्रा के स्थान पर .
[ भाग 1 4032
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 अक्टूबर 2016
(5)
(6)
(4)
(3)
(2)
(1)
उमरिया
2
अलीराजपुर
अलीराजपुर
श्री सुरेश चन्द्र पाल
प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
टिप्पणी.-
( 1 ) आदेश क्रमांक 947/गोपनीय/2016 , दिनांक 20-09-2016 , जहां तक इसका संबंध श्री योगेश कुमार गुप्ता, प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , भिण्ड का, भिण्ड से सागर स्थानान्तरण से है, एतद्वारा निरस्त किया जाता है.
(2) आदेश क्रमांक 947/गोपनीय/2016 , दिनांक 20-09-2016 जहां तक इसका संबंध श्री विनोद कुमार, द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , टीकमगढ़ का, टीकमगढ़ से सीधी स्थानान्तरण से है, एतद्वारा निरस्त किया जाता है.
(3 ) आदेश क्रमांक 947/गोपनीय/ 2016 , दिनांक 20-09-2016 जहां तक इसका संबंध श्री राजेश कुमार गुप्ता , तेरहवें अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , इंदौर का, इंदौर से मुरैना स्थानान्तरण से है, एतद्वारा निरस्त किया जाता है. वे अपने वर्तमान पद पर कार्य करते रहेंगे.
उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,
अखिल कुमार श्रीवास्तव, प्रिंसिपल , रजिस्ट्रार.
जबलपुर, दिनांक 5 अक्टूबर 2016
निर्देशित करता है कि डॉ. रमेश साहू, तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , रायसेन अपने घोषित कार्यस्थल के अतिरिक्त बरेली में प्रत्येक माह में 15 दिवस की अवधि के लिये श्रृंखला न्यायालय आयोजित करने हेतु बैठक करेंगे. यह अधिसूचना रायसेन - बरेली श्रृंखला न्यायालय के संबंध में पूर्व में जारी अधिसूचनाओं को अतिष्ठित करते हुए जारी की जा रही है.
क्र. E- 2903- दो - 3-130-2009.- श्री आनन्द व्ही. मण्डलोई, बजट ऑफिसर , उच्च न्यायालय, इन्दौर खण्डपीठ, इन्दौर को दिनांक 30-08-2016 से दिनांक 03-09-2016 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए 05 दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 04 एवं 05-09-2016 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री आनन्द व्ही. मण्डलोई, बजट ऑफिसर, उच्च न्यायालय इन्दौर खण्डपीठ, इन्दौर को इन्दौर पुनः पदस्थापित किया जाता है .
No. -C- 3897 - III- 10-42-75 .-In exercise of the powers conferred by Section 12 of the Madhya Pradesh Civil Courts Act , 1958 ( Act No. 19 of 1958 ) , the High Court ofMadhya Pradesh hereby directs that Dr. Ramesh Sahu , Third Additional District and Sessions Judge , Raisen shall also hold sitting at Bareli in addition to his place of sitting for the period of 15 days in a month for holding Link Court . This notification is being issued in supersession of earlier notifications issued in respect of Raisen-Bareli Link Court .
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
जबलपुर, दिनांक 3 अक्टूबर 2016 प्रमाणित किया जाता है कि श्री आनन्द व्ही. मण्डलोई उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो बजट ऑफीसर के पद पर कार्यरत रहते .
उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,
यू. एस. दुबे , रजिस्ट्रार
जबलपुर, दिनांक 27 सितम्बर 2016
क्र.-सी- 3947-तीन- 10-42-75.- मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय अधिनियम, 1958 ( अधिनियम क्रमांक 19 सन् 1958 ) की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , एतद्वारा निर्देशित करता है कि श्री समीर कुलश्रेष्ठ , द्वितीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश , बड़वानी , जिन्हें अपने घोषित कार्यस्थल के अतिरिक्त सेंधवा में प्रत्येक माह में 15 दिवस की अवधि के लिये श्रृंखला न्यायालय आयोजित करने हेतु निर्देशित किया गया था , माह के समस्त कार्यदिवसों पर अपने घोषित कार्यस्थल, बड़वानी में ही क्र.-सी- 3897-तीन-10-42-75.- मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय अधिनियम, 1958 ( अधिनियम क्रमांक 19 सन् 1958 ) की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, एतद्वारा भाग 1 ]
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मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 अक्टूबर 2016
बैठक करेंगे . परिणामस्वरूप बड़वानी सेंधवा श्रृंखला न्यायालय की बैठक में एतद्वारा समाप्त की जाती है.
No. -C- 3947- III - 10-42-75 .-In exercise of the powers conferred by Section 12 of the Madhya Pradesh Civil Courts Act , 1958 (Act No. 19 of 1958 ) , the High Court of Madhya Pradesh hereby directs that Shri Sammer Kulshreshtha , Second Additional District and Sessions Judge , Badwani , who was directed to hold sitting at Sendhwa in addition to his place of sitting for a period of 15 days in a month for holding Link Court, will hold sitting at Badwani only on all working days in a month . Consequently, the sitting of Badwani - Sendhwa Link Court is hereby discontinued .
No. -C- 3949 - III - 6-6-84 .- In exercise of the powers conferred by sub-section 3 of Section 9 of the Code of Criminal Procedure , 1973 ( Act No. 2 of 1974) and all other enabling provisions , the High Court of Madhya Prasdesh hereby designates the Judicial Officers shown in the Column No. (3) of the Table below to be the Presiding Officers of the Court for trial of offences of Rape, Gang - rape , Murder with Rape and all other offences relating thereto for the Places shown in Column No. (2) of the said table , in supersession of all its earlier notifications in this regard in repsect of the following places:-
TABLE
Place
S. No.
(2)
Name of the Officer and designation (3)
(1)
1
Smt . Savita Dubey, VII ASJ Bhopal
Sehore
2
Shri . B. S. Bhadoriya , Special Judge under SC/ST (POA) Act. जबलपुर, दिनांक 6 अक्टूबर 2016
क्र.-बी-4742-तीन- 10-42-75.- मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय अधिनियम, 1958 ( अधिनियम क्रमांक 19 सन् 1958 ) की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उच्च न्यायालय एतद्वारा निर्देशित करता है कि निम्न तालिका के कॉलम क्रमांक 3 में वर्णित न्यायिक अधिकारीगण अपने घोषित कार्यस्थल के अतिरिक्त कॉलम क्रमांक 2 में वर्णित स्थानों पर प्रत्येक माह में कॉलम क्रमांक 4 में वर्णित अवधि के लिये श्रृंखला न्यायालय आयोजित करने हेतु बैठक करेंगे . यह अधिसूचना तालिका के क्रमांक 2 में वर्णित स्थान पर श्रृंखला न्यायालय से संबंधित समस्त पूर्व अधिसूचनाओं को अतिष्ठित करते हुए जारी की जा रही है.
No. -B - 4742 - III - 6-4-72 . In exercise of the powers conferred by Section 12 of the Madhya Pradesh Civil Courts Act, 1958 (Act No. 19 of 1958 ) , the High Court ofMadhya Pradesh hereby directs that the Judicial Officers named in the column No. (3) of the following table shall also hold sitting at places mentioned in the column No. (2) of the Table in addition to his place of sitting for the period mentioned in the column No. (4) for holding Link Court . This notification is being issued in supersession of all the earlier notifications issued in respect of Link Court for the places mentioned in Column No. 2 of the Table :-
ADJ Cadre
No. of Name of the Officer and
S. Places ,
No.
designation
Days for the Link Court where Link Courts is
to be held
(3)
(4) (1) (2)
1
2 weeks Berasia Shri Bhupendra Kumar Singh , VIII ADJ , Bhopal .
By order of the High Court, VIVEK SAXΕΝΑ , O.S.D. (D.E.) .
Jabalpur , the 23rd August 2016
No. A/3782-In exercise of the powers conferred by sub- section 3 of Section 9 of the Code of Criminal Procedure , 1973 (Act No. 2 of 1974) and all other enabling provisions , the High Court of Madhya Prasdesh hereby designates the Judicial Officers shown in the Column No. (2) of the table below to be the Presiding Officers of the court to deal with the cases relating to offences registered by Cyber and Hi - Technique crimes Police Station , Bhopal for the Zones specified in Column No. (3 ) fot the Districts shown in Column No. (4) of the said Table :-
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 अक्टूबर 2016
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TABLE
Zone
S.
Name and Designation ofJudicial Officers
No.
Districts to which the jurisdiction of the Zonal Courts shall extend
(4)
(3)
(2)
(1)
Bhopal
1
Betul , Bhopal , Damoh , Harda , Hoshangabad , Raisen, Rajgarh , Sagar , Sehore and Vidisha.
Shri Upendra Kumar Singh XII ASJ , Bhopal.
Gwalior
2 Shri Anil Kumar Sohane , XI ASJ , Gwalior
Ashok Nagar , Bhind, Chhatarpur , Datia, Gwalior , Guna , Morena , Panna , Sheopurkala , Shivpuri and Tikamgarh .
Indore
3 Shri Padmesh Shah , XII ASJ , Indore
Alirajpur , Badwani , Burhanpur , Dhar , Dewas , Indore , Jhabua , Khandwa , Khargone (Mandleshwar) , Mandsaur , Neemuch , Ratlam , Shajapur and Ujjain .
Jabalpur
4 Smt . Asha Godha , VII ASJ , Jabalpur
Anuppur , Balaghat , Chhindwara , Dindori , Jabalpur , Katni , Mandla , Narsinghpur , Rewa , Satna , Seoni , Shahdol , Sidhi , Singrauli and Umaria.
VIVEK SAXENA , O.S.D. ( D.E. ) .