Servants of Knowledge
Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

0

Published 21 October 2016

Type
Ordinary
Gazette no.
43
Part
1
Identifier
in.gazette.madhya.2016-10-21.43.Ordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

मध्यप्रदेश शासन

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सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 21 अक्टूबर 2016- आश्विन 29, शक 1938

क्रमांक 43]

विषय-सूची

भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश, ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4 ) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं,

भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.

(2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

4.- ( क ) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, भाग

(3 ) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,

(ख) ( 1 ) अध्यादेश, ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम,

(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल भोपाल, दिनांक 29 सितम्बर 2016

क्र. ई - 1-320-2016-5- एक. श्री एस. सुहेल अली , भाप्रसे (1999) आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त, मध्यप्रदेश ग्वालियर को अपने कर्तव्यों के साथ - साथ आगामी आदेश तक सदस्य, राजस्व मंडल, ग्वालियर का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अॅन्टोनी डिसा, मुख्य सचिव.

भोपाल , दिनांक 28 सितम्बर 2016

क्र. एफ 5-17-2015 - एक ( 1 ) .- उच्च न्यायालय न्यायाधिपतिगण (सेवा शर्तें ) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अन्तर्गत मध्यप्रदेश के राज्यपाल, जस्टिस सुश्री वन्दना कसरेकर, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय इन्दौर खण्डपीठ, इन्दौर को निम्नांकित विवरण अनुसार कम्पयुटेड अवकाश स्वीकृत करते हैं:-

अवकाश अभियुक्ति अ.क्र.

कुल

का प्रकार

अवकाश अवधि दिन

(3)

(5)

(4)

(2)

(1)

06 पूर्ण वेतन

01 11 जुलाई 2016

तथा भत्तों

से दिनांक 16

सहित

जुलाई 2016 तक.

अवकाश.

3975

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2016 .

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 अक्टूबर 2016

3976

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

अवकाश के पूर्व

पूर्ण वेतन

( 5) श्री वेद प्रकाश शर्मा, भा.पु.से. द्वारा अपने पद पर कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.

दिनांक 13 , 14 एवं

तथा भत्तों

02 16 अगस्त 2016 11 से दिनांक 26

अगस्त 2016 तक.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री वेद प्रकाश शर्मा, भा.पु.से. उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

सहित अवकाश . तथा अवकाश के

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, श्रीदास, अवर सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल, दिनांक 4 अक्टूबर 2016 15 अगस्त 2016 पश्चात्दिनांक 27 एवं 28 अगस्त 2016 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति सहित.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, के. के. कातिया, अपर सचिव.

गृह विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल , दिनांक 4 अक्टूबर 2016

फा. क्र. 1- अ- 1-15- इक्कीस- ब ( दो) .- राज्य शासन , एतद्वारा श्री अभिषेक सोनी , अधिवक्ता को अतिरिक्त महाधिवक्ता कार्यालय, इन्दौर में उप शासकीय अधिवक्ता के पद पर निश्चित मासिक पारिश्रमिक पर उच्च न्यायालय में शासन की ओर से पैरवी करने के लिए दिनांक 4 अक्टूबर 2016 से 3 अक्टूबर 2017 तक एक वर्ष कीअवधि के लिए नियुक्त करता है. उक्त अवधि में दोनों पक्ष एक माह का नोटिस देकर नियुक्ति समाप्त करने के लिये स्वतंत्र होंगे. यह नियुक्ति विधि विभाग द्वारा जारी मार्गदर्शी सिद्धांतों ( राजपत्र असाधारण में प्रकाशन दिनांक 27 फरवरी 2013 ) में उल्लेखित शर्तों के अध्यधीन होगी.

इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29-2014-न्याय प्रशासन ( 14 ) कानूनी सलाहकार और परिषद् ( 3428 ) महाधिवक्ता- 01-वेतन- 001- अधिकारियों वेतन के अन्तर्गत विकलनीय होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, विरेन्दर सिंह , प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 5 अक्टूबर 2016 क्र. एफ 1 ( ए) 85-99-ब- 2- दो. श्री वेद प्रकाश शर्मा, भा.पु.से. पुलिस महानिरीक्षक, ( कार्मिक) पुलिस मुख्यालय , भोपाल को दिनांक 10 से 14 अक्टूबर 2016 तक, पांच दिवस अर्जित अवकाश दिनांक 8-9 एवं 15-16 अक्टूबर 2016 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ अवकाश अवधि में खण्ड वर्ष 2014-17 द्वितीय ब्लाक वर्ष 2016-17 में गृह नगर की अवकाश यात्रा सुविधा के बदले में भारत भ्रमण की अवकाश यात्रा के तहत परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ पोर्टब्लेयर की अवकाश यात्रा के साथ 10 दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की अनुमति प्रदान की जाती है:-

परिवार के सदस्यों के नाम

क्रमांक

(2)

(1)

1

2

श्री वेद प्रकाश शर्मा श्रीमती पुष्पांजली शर्मा

संबंध (3) स्वयं पत्नी पुत्र

श्री वेदार्थ शर्मा

3

( 2 ) अवकाश अवधि में श्री वेद प्रकाश शर्मा , भा.पु.से. का चालू कार्य श्री पंकज श्रीवास्तव , भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, (प्रशासन) पुलिस मुख्यालय , भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ- साथ सम्पादित करेंगे.

फा. क्र. 1-2-90-इक्कीस ब( एक) -3076-2016.- अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम, 1989 ( 1989 का 33 ) की धारा 14 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 1-2-90- इक्कीस - ब ( एक) , दिनांक 30 जनवरी 1990 को, जहां तक उसका संबंध नीचे दी गई सारणी के कॉलम ( 2 ) में उल्लिखित जिलों में विनिर्दिष्ट विशेष न्यायालयों की स्थापना से है, अतिष्ठित करते हुए, राज्य शासन , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति की सहमति से, एतद्वारा , उक्त जिलों के उन्हीं सेशन न्यायालयों को उक्त अधिनियम के अधीन अपराधों का विचारण करने के लिए विशेष न्यायालय के रूप में विनिर्दिष्ट करता है, अर्थात्:-

सारणी

(3) अवकाश से लौटने पर श्री वेद प्रकाश शर्मा, भा.पु.से. को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक, (कार्मिक) पुलिस मुख्यालय , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

जिला (2) बड़वानी बालाघाट

अनुक्रमांक (1) 1 2

(4) अवकाशकाल में श्री वेद प्रकाश शर्मा , भा.पु.से. को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

3977

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 अक्टूबर 2016

भाग 1 ]

(2)

(1)

3

भिण्ड

भोपाल

4

5

छिंदवाड़ा

6

दमोह

दतिया

7

देवास

8

9

धार

10

गुना

11

ग्वालियर

हरदा

12

13

होशंगाबाद

इंदौर

14

15

जबलपुर

16

झाबुआ

17

कटनी

खंडवा

18

मंडला

19

मंदसौर

20

21

नरसिंहपुर

नीमच

22

23

पन्ना

24

रायसेन

25

राजगढ़

26

रतलाम

रीवा

27

सतना

28

सीहोर

29

30

सिवनी

31

शहडोल

32

शाजापुर

33

श्योपुर

34

शिवपुरी

35

सीधी

36

टीकमगढ़

उज्जैन

37

38

(पश्चिम निमाड़ ) मंडलेश्वर.

F.No. 1-2-90 - XXI - B (One )-3076-2016 .-In exercise of the powers conferred by sub- section ( 1 ) of Section 14 of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities ) Act, 1989 (No. 33 of 1989 ) and in supersession of this Department's Notification No. 1-2-90- XXI - B ( One ) , dated 30th January 1990, so far as it relates to the establishment of the Special Court in the districts mentioned in column (2) of the table below, the State Government , with the concurrence of the Chief Justice of the High Court of Madhya Pradesh , hereby , specifies the said Courts of Sessions as Special Courts to try the offenses under the said Act , namely :-

TABLE

District (2)

S.No. (1)

Badwani

1

2

Balaghat

3

Bhind

4

Bhopal

Chhindwara

5

Damoh

6

Datia

7

Dewas

8

Dhar

9

10

Guna

Gwalior

11

Harda

12

13

Hoshangabad

14

Indore

15

Jabalpur

Jhabua

16

Katni

17

Khandwa

18

Mandla

19

Mandsaur

20

21

Narsinghpur

22

Neemuch

23

Panna

24

Raisen

25

Rajgarh

Ratlam

26 3978

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 अक्टूबर 2016

(2)

(1)

Rewa

27

28

Satna

Sehore

29

30

Seoni

Shahdol

31

32

Shajapur

33

Sheopur

34

Shivpuri

35

Sidhi

36

Tikamgarh

37

Ujjain

38 (West Nimar) Mandleshwar .

फा. क्र. 1-1-88- इक्कीस-ब ( एक) 3250-16.- भष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 ( 1988 का. सं. 49) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 1-1-88- इक्कीस- अ (एक) , दिनांक 24 अक्टूबर 2009 में, जो मध्यप्रदेश राजपत्र " भाग -1 में दिनांक 6 नवम्बर 2009 को प्रकाशित हुई थी, निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् : -

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, अनुसूची में,-

(एक) अनुक्रमांक 8 के पश्चात्, निम्नलिखित अनुक्रमांक अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात्ः-

स्थानीय क्षेत्र अनुक्रमांक सेशन न्यायाधीश/ अपर सेशन न्यायाधीश

(2)

(3) (1)

भोपाल.".

" 8 क षष्टम अपर सेशन न्यायाधीश , भोपाल.

(दो) अनुक्रमांक 22 के पश्चात्, निम्नलिखित अनुक्रमांक अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात्ः-

स्थानीय क्षेत्र अनुक्रमांक सेशन न्यायाधीश/ अपर सेशन न्यायाधीश

(3)

(2)

(1)

" 22क

इन्दौर ." .

चौदहवें अपर सेशन न्यायाधीश, इन्दौर.

(तीन) अनुक्रमांक 24 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्ः-

स्थानीय क्षेत्र अनुक्रमांक सेशन न्यायाधीश/ अपर सेशन न्यायाधीश

(3) (1)

(2)

" 24

झाबुआ.".

प्रथम अपर सेशन न्यायाधीश, झाबुआ.

F. No. 1-1-88 - XXI - B ( 1 ) 3250-16.- In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of Section 3 of the Prevention of Corruption Act, 1988 (No. 49 of 1988 ) , the State Government hereby , makes the following further amendments in this Department's Notification F. No. 1-1-88 - XXI - B ( 1 ) , Dated 24th October 2009 which was published in the Madhya Pradesh Gazette Part - 1 , dated 6th November 2009 , namely :-

AMENDMENTS

In the said notification , in the Schedule ,

(i) after serial number 8 the following serial number shall be inserted , namely :-

Local area S. No.

Sessions Judge/ Additional Sessions Judge

(1)

(2)

(3)

Bhopal . " .

"8A. VIth Additional Sessions Judge , Bhopal.

(ii) after serial number 22 , the following serial number shall be inserted , namely :-

S. No.

Local area Sessions Judge/ Additional Sessions Judge

(2)

(3) (1)

Indore ." .

"22A . XIVth Additional Sessions Judge , Indore.

(iii) For serial number 24 , and entries relating thereto , the following serial number and entries relating thereto shall be substituted , namely:-

Local area S. No.

Sessions Judge/ Additional Sessions Judge

(3)

(2)

(1)

Jhabua ." .

"24. Ist Additional Sessions Judge , Jhabua .

3979

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 अक्टूबर 2016

भाग 1 ]

भोपाल , दिनांक 7 अक्टूबर 2016

F. No. 1-1-88 -- XXI - B ( 1 ) 3655-016 .-In exercise ofthe powers conferred by sub - section ( 1 ) of Section 3 of the Prevention of Corruption Act , 1988 (No. 49 of 1988) , the State Government hereby, makes the following further amendment in this Department's Notification F. No. 1-1-88 - XXI - B ( 1 ) , Dated 24th October 2009 which was published in the Madhya Pradesh Gazette Part - 1 , dated 6th November 2009 , namely:-

AMENDMENT

फा. क्र . 1-1-88- इक्कीस - ब ( एक) 3655-16 .- भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 ( 1988 का. सं. 49 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 1-1-88- इक्कीस - ब ( एक ) , दिनांक 24 अक्टूबर 2009 में, जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग -1 में दिनांक 6 नवम्बर 2009 में प्रकाशित हुई थी, निम्नलिखित संशोधन करता है , अर्थात् :-

संशोधन

In the said Notifiction , in the Schedule , for serial Number 10 and entries relating thereto , the following serial number and entries relating thereto shall be substituted , namely:-

SCHEDULE

उक्त अधिसूचना में, अनुसूची में, अनुक्रमांक 10 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्ः-

Local area

S. No.

Sessions Judge/ Additional Sessions Judge अनुसूची

(3)

(2)

(1)

सेशन न्यायाधीश/

स्थानीय क्षेत्र

अनुक्रमांक

Chhatarpur. " अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश

" 10. Ist Additional Sessions Judge , Chhatarpur.

(3)

(2)

(1)

"10.

छतरपुर. "

प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, छतरपुर.

फा. क्र. 17 ( ई ) -83-03- इक्कीस- ब ( एक) -3684-016.- विद्युत् अधिनियम, 2003 ( 2003 का संख्यांक 36 ) की धारा 153 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की सहमति से , एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 17 ( ई ) -83-03 - इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 16 सितम्बर 2010 में, जो मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग -1 , में दिनांक 24 सितम्बर 2010 को प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में , सारणी में, अनुक्रमांक 1 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:-

सारणी

विशेष न्यायालय का नाम

सिविल जिले का नाम

अनुक्रमांक

विशेष न्यायालय की क्षेत्रीय अधिकारिता (विद्युत् क्षेत्र के अनुसार) (4)

(3)

(2)

(1)

अलीराजपुर का विद्युत् क्षेत्र. " "1.

जिला एवं सत्र न्यायाधीश , अलीराजपुर

अलीराजपुर

F. No. 17 (E ) -83-03 - XXI - B ( One ) -3684-016 . In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of Section 153 of the Electricity Act , 2003 (No. 36 of 2003 ) , the State Government , with the concurrence of the High Court of Madhya Pradesh , hereby makes the following further amendment in this Department's Notification F. No. 17 (E) -83- [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 अक्टूबर 2016

3980

03 -XXI - B ( One ), dated 16th September 2010, which was published in the Madhya Pradesh Gazette , Part- 1 , dated 24th September 2010 , namely : -

AMENDMENT

In the said notification , in the table , for serial number 1 and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto , shall be substituted , namely :-

TABLE

Name of Special S.No.

Court Name of CivilDistrict

(3) (2)

(1)

"1.

Sessions Judge , Alirazpur Alirazpur

Territorial jurisdiction of the Special court (According to electricity Area)

(4)

Electricity Area of Alirajpur . "

भोपाल , दिनांक 07/13 अक्टूबर 2016

फा. क्र. 17 ( ई ) 83/03- इक्कीस- ब ( एक) -3684-2016.-विद्युत् अधिनियम, 2003 ( 2003 का 36 ) की धारा 153 की उपधारा (2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की सहमति से, एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 17 (ई ) 83-03- इक्कीस - ब ( 1 ) , दिनांक 16 सितम्बर 2010 में जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग 1 में दिनांक 24 सितम्बर 2010 में प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित संशोधन करता है , अर्थात्ः-

संशोधन उक्त अधिसूचना में , सारणी में, अनुक्रमांक 1 , 4, 25 , 31 , 44 - ए, 58 , 60, 63, 80, 82, 99, 109 एवं 110 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक और उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्ः-

विशेष न्यायालय के न्यायाधीश का नाम

विशेष न्यायालय का नाम

सिविल जिले का नाम

(3)

(2)

अनुक्रमांक (1)

1

(4)

जिला एवं सत्र न्यायाधीश , अलीराजपुर

अलीराजपुर

प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश ,

अशोकनगर

4

अशोकनगर .

श्री राजेन्द्र कुमार वर्मा , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अलीराजपुर.

श्री आनंद प्रिय राहुल , प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, अशोकनगर.

अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, सेवढ़ा

दतिया

25

श्री ठाकुर दास , अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, सेवढ़ा

अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , मनावर

धार

31

श्री राकेश कुमार जैन , अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, मनावर.

अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, इटारसी

होशंगाबाद

44-ए.

श्री आर.सी.एस. बिसेन , अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , इटारसी.

अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , गरोठ

मंदसौर

58

श्री शशेन्द्र सिंह ठाकुर, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, गरोठ.

द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , मुरैना

60.

मुरैना

श्री रमेश कुमार श्रीवास्तव, द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , मुरैना.

१

3981

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 अक्टूबर 2016

भाग 1 ]

(3)

(2)

(1)

(4)

प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , जौरा

मुरैना

63

80

सागर

अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , विशेष न्यायालय क्रमांक 10 , सागर.

श्री जाकिर हुसैन, प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, जौरा .

श्री सुनील कुमार जैन ( सीनियर ) अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , विशेष न्यायालय क्रमांक 10, सागर.

अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , रहली

82

सागर

श्री अंजनी नंदन जोशी, अतिरिक्त सेशन न्ययाधीश रहली.

अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , करेरा

99

शिवपुरी

विदिशा

109

प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, सिरोंज.

मण्डलेश्वर

110.

प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , मण्डलेश्वर.

श्रीअनूप कुमार त्रिपाठी, अतिरिक्त सेशन न्ययाधीश करेरा.

श्री दिनेश कुमार सिंह, प्रथम अतिरिक्त सेशन न्ययाधीश, सिरोंज .

श्री विवेक सिंह रघुवंशी , प्रथम अतिरिक्त सेशन न्ययाधीश, मण्डलेश्वर.

F. No. 17 (E) -83-03 - XXI . - B (one ) -3684-2016 .-In exercise of the powers conferred by sub- section (2 ) of Section 153 of the Electricity Act , 2003 (No. 36 of 2003 ) , the State Government, with the concurrence of the High Court of Madhya Pradesh , hereby makes the following further amendment's in this Department's Notificateion F. No. 17 (E) 83-03-XXI - B ( 1 ) , dated 16th September 2010 which was published in the Madhya Pradesh Gazette Part - 1 , dated 24th September 2010 , namely:-

AMENDMENTS

In the said Notification, in the table , for serial numbers 1 , 4, 25 , 31 , 44- A, 58 , 60 , 63 , 80 , 82 , 99, 109 and 110 and entries relating thereto , the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted , namely:-

TABLE Name of the Judge of the Special Court

Name of Special Court

S. No. Name of Civil District

(3) (2)

(1)

Sessions Judge , Alirazpur 1

Alirazpur

4

Ashoknagar

1stAdditional Sessions Judge , Ashoknagar .

25 Manawar , Dhar

Additional Sessiona Judge , Manawar.

31

Sewdha , Datia

Additional Sessions Judge , Sewdha.

44-A Itarsi , Hoshangabad Additional Sessions Judge , Itarsi .

Garoth , Mandsaur

58 .

Additional Sessions Judge, Garoth.

Morena

60.

IInd Additional Sessions Judge , Morena.

(4)

Shri Rajendra Kumar Verma , Sessions Judge , Alirazpur.

Shri Anand Priya Rahul 1st Additional Sessions Judge, Ashoknagar .

Shri Rakesh Kumar Jain Additional Sessions Judge, Manawar .

Shri Thakur Das , Additional Sessions Judge, Sewdha.

Shri R. C. S. Bisen , Additional Sessions Judge, Itarsi ,

Shri Shashendra Singh Thakur , Additional Sessions Judge , Garoth .

Shri Ramesh Kumar Shrivastava , 11nd Additional Sessions Judge , Morena .

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 अक्टूबर 2016

3982

(3)

(2)

(1)

Jora Morena

63 .

IstAdditional Sessiona Judge , Jora.

80. Sagar

Additional Sessiona Judge , (Special Court No. 10 under Electricity Act, 2003 ) Sagar.

(4)

Shri Zakir Hussain 1ª Additional Sessiona Judge , Jora .

Shri Sunil Kumar Jain ( Sr. ) , Additional Sessiona Judge , ( Special Court No. 10 underElectricity Act, 2003 ) Sagar.

Additional Sessiona Judge , Rehli

82 . Rehli , Sagar

Shri Anjani Nandan Joshi , Additional Sessiona Judge , Rehli .

Additional Sessiona Judge , Karera

99. Karera , Shivpuri

109 . Sironj , Vidisha

Shri Anoop Kumar Tripathi , Addional Sessiona Judge , Karera .

Shri Dinesh Kumar Singh , 1st Additional Sessiona Judge , Sironj .

1stAdditional Sessiona Judge ,

Sironj

Mandleshwar

110.

1stAdditional Sessiona Judge , Mandleshwar.

Shri Vivek Singh Raghuvanshi , 1st Additional Sessiona Judge , Mandleshwar.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. के. वाणी , सचिव.

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल

भोपाल , दिनांक 5 अक्टूबर 2016

क्र. एफ 7-33-2001- बत्तीस-1 .- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 40 सहपठित मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश नियम 2012 के नियम 18 के अध्यधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन द्वारा श्री शंकर लालवानी , निवासी इन्दौर को आगामी आदेश तक इन्दौर विकास प्राधिकरण, इन्दौर के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सी. के. साधव , उपसचिव.

कार्यलय, कलेक्टर/जिला दण्डाधिकारी एवं पदेन उपसचिव, जिला होशंगाबाद, मध्यप्रदेश

होशंगाबाद, दिनांक 4 अक्टूबर 2016

क्र. 24131 - एस. डब्लू-2016.- सचिव, मध्यप्रदेश शासन , गृह ( पुलिस ) विभाग , के पत्र क्रमांक एफ-2( क ) -9-08- बी-3 - दो, दिनांक 30 जुलाई 2010 से जिले के भीतर थानों/चौकियों की सीमाओं के निर्धारण का अधिकार जिला स्तरीय समिति को दिये गये हैं .

अतः, जिला स्तरीय समिति एवं होशंगाबाद जिले के माननीय प्रभारी मंत्री होशंगाबाद के अनुमोदन एवं अनुशंसा/निर्णय अनुसार शासन के उक्त निर्देशों के तहत् थानों की ग्रामों/ मोहल्लों से दूरी को दृष्टिगत रखते हुए कालम नं . 02 में अंकित ग्राम/कस्बा/मोहल्ला को कालम नं. 04 में अंकित थाना क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है :-

ग्राम/कस्बा/मोहल्ला

क्र.

(2)

(1)

01. भोपाल तिराहा से रसूलिया डबल फाटक तक रेल्वे पटरी के अंदर का क्षेत्र ( हरदा बायपास तिराहा से एसपीएम अंदर का क्षेत्र ) .

प्रस्तावित थाना क्षेत्र वर्तमन में किस थाना क्षेत्रान्तर्गत (3)

(4) थाना-कोतवाली होशंगाबाद थाना-देहात होशंगाबाद 3983

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 अक्टूबर 2016

भाग 1 ]

(2)

(1)

02. शांति नगर, नारायण नगर, तिवारी कालोनी, मंडी, तवा कालोनी, समृद्धि नगर (नाले से नारायण नगर रेल्वे पटरी तक का क्षेत्र ) .

03. ग्राम-बम्होरी

04. ग्राम- सांगाखेड़ा कला, छोटी बालाभेंट, बड़ी बालाभेंट, चपलासर, मगरिया, चॉदला, साकेत, कढैया, गोरा , चीलाचौल, गुड़ला.

(4) (3)

थाना-देहात थाना-कोतवाली

होशंगाबाद होशंगाबाद

थाना-डोलरिया थाना-देहात होशंगाबाद

थाना-बाबई

थाना-देहात होशंगाबाद मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अविनाश लवानिया, कलेक्टर/जिला दण्डाधिकारी एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला मंदसौर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

मन्दसौर, दिनांक 4 अक्टूबर 2016

क्र. 5081 -री - 1 - भू-अर्जन-2016-प्र. क्र. 04-अ-82-2015-16.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में मंदसौर - सीतामउ मार्ग के रेलवे समपार क्रमांक 152 सीतामउ फाटक पर आर. ओ. बी. के लिये ग्राम टोड़ी तहसील मंदसौर, जिला मन्दसौर के लिये आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, सर्वे क्रमांक विवरण अनुसूची ( 2 ) में उल्लेखित है .

अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र. 30, सन् 2013 ) की धारा 81 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची ( 2 ) की भूमि की अनुसूची ( 1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ के लिए 3 वर्ष हेतु अस्थाई रूप से आवश्यकता है :-

अनुसूची ( 1 )

ग्राम : टोड़ी

विवरण

स. क्र.

(2)

(1)

1 ग्राम टोड़ी

मंदसौर जिले के ग्राम टोड़ी पर डायवर्शन पहुँच मार्ग हेतु.

तहसील मंदसौर अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा ( हेक्टर में ) असिंचित

सिंचित

कुल (5)

0.934

(3) 0.930

(4) 0.004

अनुसूची-2

मंदसौर जिले के ग्राम टोड़ी पर डायवर्शन पहुँच मार्ग में आने वाली निजी भूमि का विवरण

स. क्र.

प्रभावित कृषक का नाम

खसरा नम्बर

(3)

(2)

(1)

08 1 मुक्ता पिता श्रीकांत गुप्ता

32

200

198

196 2 पुजा पिता श्रीकांत गुप्ता

44 31

प्रभावित भूमि

कुल भूमि

असिंचित

सिंचित

का रकबा

कुल

(हे. में. )

(7)

(6)

(5)

(4)

0.002

0.002 0.052

0.150

0.150

1.453

0.150

0.150

0.930

0.100

0.100

0.714

0.040

0.040

3.532

0.190

0.190

2.278

0.002

0.002

0.157 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 अक्टूबर 2016

3984

(3)

(2)

(1)

30 202

223 भैरूलाल ताराचंद

3

224 4 मांगीदेवी बड़ी मिन्नी देवी व शांतादेवी पत्नि नत्थूसिंह ब्राम्हण

235/3 5 विमलकुमार पिता शौभागमल

पामेचा

योग :

(7)

(5)

(6)

(4)

0.110

0.110 1.275

0.070

0.070

0.951

0.050

0.050

2.341

0.020

0.020

0.334

0.050

0.050

1.045

0.004 0.934

0.930

( 1 ) अस्थाई रूप से अधिग्रहण की जाने वाली भूमि का नक्शा न्यायालय, भू-अर्जन अधिकारी उपखण्ड मंदसौर के कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है .

(2 ) उक्त सूचना प्रकाशन से किसी को कोई आपत्ती हो तो एक सप्ताह के अन्दर भू- अर्जन अधिकारी को पेश कर सकते हैं.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, स्वतंत्रकुमार सिंह , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला भोपाल , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

भोपाल , दिनांक 7 अक्टूबर 2016

क्र. 2240- म.टो- भू- अभि.- 2016. - मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 ( संख्या 20, 1959 ) की धारा 2 ( 1 ) की उपधारा (य-5) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा नीचे दर्शाए अनुसूची में स्तम्भ ( 1 ) में वर्णित भूमि के भाग को स्तम्भ ( 2 ) में दर्शित नाम से तहसील हुजूर , जिला भोपाल के अन्तर्गत राजस्व ग्राम घोषित किया जाता है :-

अनुसूची

भू- भाग का विवरण ( मूल ग्राम का नाम व इससे पटवारी हल्का पृथक् किया गया क्षेत्रफल )

(1)

कानासैया

प.ह.नं. 20

पृथक् किया गया क्षेत्रफल-1145.975 हे.

राजस्व ग्रम का नाम एवं पटवारी नम्बर एवं हल्का नंबर

(2) कानासैया

प.ह.नं. 20

(मूलग्राम)

क्र. 2240- म.टो - भू- अभि.- 2016 .- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 ( संख्या 20 , 1959 ) की धारा 2 ( 1 ) की उपधारा ( य -5 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा नीचे दर्शाए अनुसूची में स्तम्भ ( 1 ) में वर्णित भूमि के भाग को स्तम्भ ( 2 ) में दर्शित नाम से तहसील हुजूर जिला भोपाल के अन्तर्गत राजस्व ग्राम घोषित किया जाता है :-

अनुसूची

भू- भाग का विवरण ( मूल ग्राम का नाम एवं इससे व पटवारी हल्का पृथक् किया गया क्षेत्रफल)

(1)

परवलिया सड़क प.ह.नं. 3

पृथक् किया गया क्षेत्रफल-678.537 हे.

राजस्व ग्रम का नाम एवं पटवारी नम्बर हल्का नंबर

(2)

परवलिया सड़क प.ह.नं. 3 (मूलग्राम) 3985

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 अक्टूबर 2016

भाग 1 ]

क्र. 2240- म.टो. - भू- अभि.-2016.-मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 ( संख्या 20, 1959 ) की धारा 2 ( 1 ) की उपधारा ( य -5) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा नीचे दर्शाए अनुसूची में स्तम्भ ( 1 ) में वर्णित भूमि के भाग को स्तम्भ ( 2 ) में दर्शित नाम से तहसील हुजूर जिला भोपाल के अन्तर्गत राजस्व ग्राम घोषित किया जाता है :-

अनुसूची

भू- भाग का विवरण ( मूल ग्राम का नाम व नम्बर एवं इससे पटवारी हल्का पृथक् किया गया क्षेत्रफल)

(1) तूमड़ा प.ह.नं. 36 पृथक् किया गया क्षेत्रफल-1198.161 हे.

राजस्व ग्रम का नाम एवं पटवारी नम्बर एवं हल्का नंबर

(2) तूमड़ा प.ह.नं. 36 (मूलग्राम)

क्र. 2240- म.टो - भू- अभि.- 2016.- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 ( संख्या 20 , 1959 ) की धारा 2 ( 1 ) की उपधारा ( य-5 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा नीचे दर्शाए अनुसूची में स्तम्भ ( 1 ) में वर्णित भूमि के भाग को स्तम्भ ( 2 ) में दर्शित नाम से तहसील हुजूर जिला भोपाल के अन्तर्गत राजस्व ग्राम घोषित किया जाता है :-

भू- भाग का विवरण ( मूल ग्राम का नाम व नम्बर पटवारी हल्का, पृथक् किया गया क्षेत्रफल) (1) बालमपुर प.ह.नं. 17 पृथक् किया गया क्षेत्रफल-1576.065 हे.

अनुसूची

राजस्व ग्रम का नाम एवं पटवारी हल्का नंबर

(2) बालमपुर प.ह.नं. 17 (मूलग्राम)

क्र. 2240- म.टो- भू- अभि. - 2016. - मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 ( संख्या 20 , 1959 ) की धारा 2 ( 1 ) की उपधारा ( य -5 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा नीचे दर्शाए अनुसूची में स्तम्भ ( 1 ) में वर्णित भूमि के भाग को स्तम्भ ( 2 ) में दर्शित नाम से तहसील हुजूर जिला भोपाल के अन्तर्गत राजस्व ग्राम घोषित किया जाता है :-

भू- भाग का विवरण ( मूल ग्राम का नाम एवं इससे व पटवारी हल्का पृथक् किया गया क्षेत्रफल) (1) पुरा छिदवाड़ा प.ह.नं. 01 पृथक् किया गया क्षेत्रफल-501.637 हे .

अनुसूची

राजस्व ग्रम का नाम एवं पटवारी नवम्बर हल्का नंबर

(2) पुरा छिदवाड़ा प.ह.नं. 01 (मूलग्राम)

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, निशांत वरवड़े , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 अक्टूबर 2016

3986

कार्यालय , कलेक्टर, एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ( मण्डी नर्वाचन ) , जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश

ग्वालियर, दिनांक 12 सितम्बर 2016

क्र. 968. - एतद्वारा सूचित किया जाता है कि कृषि उपज मण्डी समिति, डबरा, जिला ग्वालियर के वार्ड क्रमांक 123/10 एवं व्यापारी प्रतिनिधि वार्ड के उप - निर्वाचन 2016 में निम्नानुसार प्रतिनिधि निर्वाचित घोषित किये गये हैं:-

पद जिसके लिये निर्वाचित हुए

पता (4)

(3)

निर्वाचित सदस्य का नाम (2)

क्रमांक (1)

ग्राम भैसनारी , तहसील डबरा ,

कृषक सदस्य

1 श्री रामू मांझी पुत्र स्व. श्री रघुवीर

जिला ग्वालियर.

सिंह उर्फ रघू

व्यापारी सदस्य

गीता टॉकिज चौराहा सुभाषगंज, 2 श्री दिनेश गोयल पुत्र स्व.

डबरा , जिला ग्वालियर.

श्री गोपाल गोयल

संजय गोयल , कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ( मण्डी निर्वा. ) कार्यालय , कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ( स्था. निर्वा. ) , जिला राजगढ़ , मध्यप्रदेश

राजगढ़ दिनांक 26 सितम्बर 2016

क्र. 340 - स्था. निर्वा. - 2016.- मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम , 1972 की धारा 11 ( 5 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुएं, मैं, तरूण कुमार पिथोड़े, कलेक्टर, जिला राजगढ़ , मध्यप्रदेश मण्डी अधिनियम की धारा 11 ( 1 ) ( घ) के अनुक्रम में मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी ( लोक सभा तथा विधान सभा सदस्य की मण्डी समिति में सदस्यता तथा प्रतिनिधि का नाम निर्देशन ) नियम, 2010 के अंतर्गत राजगढ़ जिले की निम्नानुसार कृषि उपज मण्डी समितियों के लिए एतद्वारा प्रतिनिधि नामनिर्दिष्ट करता हूँ :-

नामनिर्दिष्ट सदस्यों का नाम एवं पता

मण्डीका नाम

क्र.

मण्डी अधिनियम की धारा

(4)

(3)

(2)

(1)

11(1) (घ) 1 कृषि उपज मण्डी समिति, पचोर

श्री घनश्यामदास आत्मज श्री भंवरलाल अग्रवाल, पचोर, जिला राजगढ़.

11 (1 ) ( घ) 2 कृषि उपज मण्डी समिति, ब्यावरा

श्री बनेसिंह आत्मज श्री रोड़जी लववंशी ग्राम सीलखेड़ा तह. ब्यावरा , जिला राजगढ़

11 (1 ) (घ) 3 कृषि उपज मण्डी समिति, नरसिंहगढ़ श्री शंकरसिंह आत्मज श्री शिवलाल गुर्जर, ग्राम कुराड़िया खेड़ी, तह. नरसिंगढ़ , जिला राजगढ़.

तरूण कुमार पिथोड़े, कलेक्टर.

3987

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 अक्टूबर 2016

भाग 1 ]

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी , अनुभाग- अशोकनगर, मध्यप्रदेश

अशोकनगर, दिनांक 7 अक्टूबर 2016

क्र.-स्टेनो- अ.वि.अ. - 2016.- बंधक श्रम प्रथा ( समाप्ति) अधिनियम 1976 की धारा 13 के प्रावधानों अनुसार प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मैं अनिल कुमार चांदिल , अनुविभागीय अधिकारी एवं अनुविभागीय दण्डाधिकारी , अनुभाग अशोकनगर के लिये " मध्यप्रदेश " में इस आदेश के प्रकाशित होने की तिथि से दो वर्षों की कालावधि के लिए निम्नानुसार उपखण्ड स्तरीय सर्तकता समिति का गठन करता हूं:-

उपखण्ड स्तरीय सतर्कता समिति, उपखण्ड, अशोकनगर

अध्यक्ष

अनुविभागीय अधिकारी एवं अनुविभागीय दण्डाधिकारी , अशोकनगर

अ. जा./अ. ज. जा. के तीन सदस्य.-

सदस्य

1. श्रीमति लक्ष्मीबाई, निवासी ग्राम म्यांपुर, मोबा. नं. 9630695610

सदस्य

2. श्रीमति कमलाबाई, निवासी ग्राम नारायणपुर, मोबा. नं. 8349602149

सदस्य

3. श्रीमति अनुराधा जाटव , निवासी ग्राम मारूप, मोबा. नं. 7024038786

सामाजिक कार्यकर्ता के दो सदस्य.-

सदस्य

1. श्री राजेश कुमार पुत्र श्री बीरेन्द्र कुमार, निवासी अशोकनगर, मोबा. नं. 9425767906

सदस्य

2. श्री विष्णु प्रसाद शर्मा पुत्र श्री मथुरा प्रसाद शर्मा, निवासी दुबे कालोनी, अशोकनगर, मोबा. नं. 9425196110

शासकीय/अशासकीय संस्थाओं के दो सदस्य.-

सदस्य

1. तहसीलदार , तहसील अशोकनगर, मोबा. नं. 9425408176

सदस्य

2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जनपद पंचायत, अशोकनगर

वित्तीय साख संस्था का एक सदस्य. -

सदस्य

1. प्रबंधक, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक अशोकनगर

ए. के. चांदिल, अनुविभागीय अधिकारी.

3988

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 अक्टूबर 2016

कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं सक्षम प्राधिकारी ( भू- अर्जन ) , डॉ. अम्बेडकर नगर

(महू) जिला इन्दौर ( मध्यप्रदेश )

डॉ. अम्बेडकर नगर ( महू) , दिनांक 6 अक्टूबर 2016

क्र. 2307- भू- अर्जन- 2016- राजस्व प्रकरण क्र. 7 - अ- 82-2015-16.-अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम , 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 1325/भू- अर्जन/2016 , डॉ. अम्बेडकर नगर ( महू) , दिनांक 17 जून 2016 द्वारा राज्य सरकार ने नर्मदा - मालवा- गंभीर लिंक परियोजना के लिये ग्राम- सिरलाय , प.ह.नं. 46, तहसील बड़वाह , जिला- खरगोन से ग्राम बड़ीकलमेर तहसील हातोद जिला इन्दौर तक जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है .

और वह अधिसूचना राजपत्र मे दिनांक 24-6-2016 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर , सक्षम अधिकारी, तहसील कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है.

अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा , पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा.

अनुसूची

खसरा क्रमांक

तहसील

जिला

ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि ( हेक्टेयर में)

(5)

(1)

(2)

(3)

(4)

0.080

62/1

इन्दौर

चौरल, प.ह.नं. -28

महू

0.132

62/3

62/2

0.053

0.070

63/1/2

67/3

0.112

0.136

68

0.045

69/1

0.056

69/2

0.056

69/3

70/1

0.062

70/4

0.062

70/5

0.059

73

0.059

0.350

77/2

75

0.062

77/1

0.035

78/1/मीन -1

0.035

78/1/मीन -2

0.048

78/1/मीन-3

0.110

79/2

0.070

0.092

79/3 3989 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 अक्टूबर 2016

(3)

(5)

(1)

(4)

(2)

0.084

80/1

0.185

82/1/2

82/2

0.022

0.229

106/2

0.120

107/1

0.120

107/2

0.176

110

2.720

कुल योग .

क्र. 2310- भू-अर्जन- 2016 - राजस्व प्रकरण क्र. 9-अ- 82-2015-16 .-अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 1324/भू-अर्जन/2016, डॉ. अम्बेडकर नगर ( महू) , दिनांक 17 जून 2016 द्वारा राज्य सरकार ने नर्मदा - मालवा- गंभीर लिंक परियोजना के लिये ग्राम- सिरलाय , प.ह.नं. 46 , तहसील बड़वाह , जिला- खरगोन से ग्राम बड़ीकलमेर तहसील हातोद जिला इन्दौर तक जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है.

और वह अधिसूचना राजपत्र मे दिनांक 24-6-2016 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसील कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/ अधिभोगी को भी दी गई है.

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा, पाईपलाईन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा.

अनुसूची

खसरा क्रमांक

जिला

तहसील ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि ( हेक्टेयर में )

(5)

(3)

(4)

(1)

(2)

156/2

0.031

इन्दौर

पानदा, प.ह.नं. -01

महू

156/3

0.013

270

0.145

161/3

0.044

162/1

0.004

163/8

0.011

0.075

163/6

163/1

0.037

0.075

163/7

170/2/ख

0.167

268

0.013

170/5

0.150

171/3/2

0.271

271/2

0.039

283/1

0.018

275

0.163

284/1

0.008 [ भाग 1 3990

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 अक्टूबर 2016

(5)

(3)

(4)

(1)

(2)

0.092

284/5

0.048

285

0.004

286/1

0.075

302/3

0.040

302/8

0.079

302/9

0.032

302/11/1

0.032

302/11/2

302/12

0.099

0.044

302/15

0.048

302/16

0.066

311/2

0.154

313

0.185

314

2.262

कुल योग

क्र. 2313 - भू-अर्जन- 2016- राजस्व प्रकरण क्र. 6-अ-82-2015-16.-अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 1326/भू-अर्जन/2016 , डॉ. अम्बेडकर नगर ( महू) , दिनांक 17 जून 2016 द्वारा राज्य सरकार ने नर्मदा- मालवा- गंभीर लिंक परियोजना के लिये ग्राम - सिरलाय, प.ह.नं. 46, तहसील बड़वाह, जिला- खरखोन से ग्राम बड़ीकलमेर तहसील हातोद जिला इन्दौर तक जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है.

और वह अधिसूचना राजपत्र मे दिनांक 24-6-2016 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसील कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/ अधिभोगी को भी दी गई है .

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा , पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा.

अनुसूची

खसरा क्रमांक

तहसील

जिला

ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि ( हेक्टेयर में )

(4)

(5)

(3)

0.053

266/2

नावदा, प.ह.नं. - 01

(1) इन्दौर

(2) महू

0.088

267

0.070

268

296/1

0.079

296/2

0.068

0.013

307/1

307/2

0.092

0.123

307/3

0.070

308/1

0.003

304

0.659

कुल योग .

संदीप जी. आर. , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं सक्षम प्राधिकारी.

3991

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 अक्टूबर 2016

भाग 1 ]

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

पन्ना, दिनांक 15 जून 2016

प्र. क्र. 095- अ- 82 -वर्ष 2015-16.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने कीसंभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम

जिला

धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)

(6)

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

पन्ना अमानगंज

सेमरी तालाब योजना अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.

सिमरी सूरत.

निजी भूमि रकबा 2.563 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.063 है. कुल रकबा 2.626 है.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शिव नारायण सिंह चौहान, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रीवा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा , दिनांक 26 अगस्त 2016

पत्र क्र. 296 - भू-अर्जन -2016 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा ( 12 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन ग्राम

तहसील

धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

जिला

(6)

लगभग क्षेत्रफल

(हेक्टेयर में )

(4)

(3)

(2)

0.712

(5) कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि.

माला

सिरमौर

(1) रीवा

(भ/स) संभाग क्र. 1 , रीवा.

बैकुंठपुर देवास लालगांव मार्ग का निर्माण कार्य लंबाई 17.80 कि.मी. का भू-अर्जन.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. , भास संभाग क्रमांक 1 , रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

3992

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 अक्टूबर 2016

पत्र क्र. 297- भू- अर्जन- 2016.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा ( 12 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(4) (2)

(3)

(1)

0.115

बहिवार

सिरमौर

रीवा

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. (भ/स) संभाग क्र. 1 , रीवा.

बैकुंठपुर देवास लालगांव मार्ग का निर्माण कार्य लंबाई 17.80 कि.मी. का भू-अर्जन.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. , भास संभाग क्रमांक 1 , रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

पत्र क्र. 298 - भू-अर्जन- 2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा ( 12 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(4)

(3)

(2)

0.975

सौर

सिरमौर

(1) रीवा

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5) कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. (भ/स) संभाग क्र. 1 , रीवा.

बैकुंठपुर देवास लालगांव मार्ग का निर्माण कार्य लंबाई 17.80 कि.मी. का भू-अर्जन.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. , भ/स संभाग क्रमांक 1 , रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

पत्र क्र. 299 - भू-अर्जन- 2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा ( 12 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )

(3)

(4)

0.048 (2) मनगवां

(1) रीवा

फूल नं. 2

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6) क्र. 1 , रीवा.

(5) कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. (भ/स) संभाग

बैकुंठपुर देवास लालगांव मार्ग का निर्माण कार्य लंबाई 17.80 कि.मी. का भू-अर्जन.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. , भ/स संभाग क्रमांक 1 , रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

3993

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 अक्टूबर 2016

भाग 1 ]

पत्र क्र. 300 - भू- अर्जन - 2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा ( 12 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(4)

(3)

(2)

(1)

0.863 रीवा

सिरमौर

जोड़ौरी

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. (भ/स) संभाग क्र. 1 , रीवा.

बैकुंठपुर देवास लालगांव मार्ग का निर्माण कार्य लंबाई 17.80 कि.मी. का भू- अर्जन.

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. , भ/स संभाग क्रमांक 1 , रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

पत्र क्र. 301 - भू- अर्जन-2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा ( 12 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )

(3)

(2)

(4) 0.864

फूल नं. 1

मनगवां

(1) रीवा

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. (भ/स) संभाग क्र. 1 , रीवा.

बैकुंठपुर देवास लालगांव मार्ग का निर्माण कार्य लंबाई 17.80 कि.मी. का भू-अर्जन.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. , भ/स संभाग क्रमांक 1 , रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

पत्र क्र. 302 - भू-अर्जन-2016 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा ( 12 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

ग्राम

तहसील

जिला

(2)

(3)

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

लगभग क्षेत्रफल

(हेक्टेयर में)

(4)

0.437

सिरमौर

(1) रीवा

पुरवा

(5) कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. (भ/स) संभाग क्र. 1 , रीवा.

बैकुंठपुर देवास लालगांव मार्ग का निर्माण कार्य लंबाई 17.80 कि.मी. का भू- अर्जन.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , लो.नि.वि. , भास संभाग क्रमांक 1 , रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है .

3994

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 अक्टूबर 2016

पत्र क्र. 303 - भू-अर्जन- 2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा ( 12 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला

ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )

(4)

(3)

(2)

(1)

0.421

रौरा

रीवा मनगवां

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. (भ/स) संभाग क्र. 1 , रीवा.

(6) बैकुंठपुर देवास लालगांव मार्ग का निर्माण कार्य लंबाई 17.80 कि.मी. का भू-अर्जन .

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. , भ/ स संभाग क्रमांक 1 , रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

पत्र क्र. 304- भू-अर्जन- 2016.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा ( 12 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(4)

(3)

(2)

(1)

1.684

हटवा

सिरमौर

रीवा

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5) कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. (भ/स) संभाग क्र. 1 , रीवा.

बैकुंठपुर देवास लालगांव मार्ग का निर्माण कार्य लंबाई 17.80 कि.मी. का भू-अर्जन.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. , भ/स संभाग क्रमांक 1 , रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

पत्र क्र. 305 - भू-अर्जन-2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा ( 12 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

ग्राम

तहसील

जिला

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल

(हेक्टेयर में)

(4)

(3)

(2)

(1)

0.897

देवास

सिरमौर

रीवा

(6) (5)

कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. (भ/स ) संभाग क्र. 1 , रीवा.

बैकुंठपुर देवास लालगांव मार्ग का निर्माण कार्य लंबाई 17.80 कि.मी. का भू-अर्जन.

2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. , भ/स संभाग क्रमांक 1 , रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

( 3995

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 अक्टूबर 2016

भाग 1 ]

पत्र क्र. 306 - भू- अर्जन -2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को , इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा ( 12 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(4)

(3)

(2)

(1)

0.650

लालगांव

सिरमौर

रीवा

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. (भ/स) संभाग क्र. 1 , रीवा.

बैकुंठपुर देवास लालगांव मार्ग का निर्माण कार्य लंबाई 17.80 कि.मी. का भू-अर्जन.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. , भ/स संभाग क्रमांक 1 , रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

पत्र क्र. 308 - भू- अर्जन-2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को , इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा ( 12 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(4)

(3)

(2)

(1)

0.187 सिरमौर

रीवा

बैकुंठपुर

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

बैकुंठपुर देवास लालगांव मार्ग का निर्माण कार्य लंबाई कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. (भ/स) संभाग क्र. 1 , रीवा.

17.80 कि.मी. का भू-अर्जन.

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. , भ/स संभाग क्रमांक 1 , रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राहुल जैन , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला होशंगाबाद, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

होशंगाबाद, दिनांक 30 अगस्त 2016

प्र. क्र. 03 - अ- 82-2015-16.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन एवं पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 ( क्रमांक तीस, सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 अक्टूबर 2016

3996

के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 एवं 12 का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(4)

(3)

(2)

(1)

1.087

बागरा मानागांव

बाबई

होशंगाबाद

अनुसूची

धारा 11 की उपधारा ( 1 )

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन एवं 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , होशंगाबाद.

बागरातवा स्टेशन से सोनासांवरी तक नई बड़ी रेल लाईन के दोहरीकरण परियोजना हेतु ग्राम बागरामानागांव की निजी भूमि का अर्जन.

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:- बागरातवा स्टेशन से सोनासांवरी तक नई बड़ी रेल लाईन के दोहरीकरण परियोजना हेतु ग्राम बागरामानागांव की निजी भूमि का अर्जन .

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी , होशंगाबाद के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संकेत भोंडवे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

भिण्ड, दिनांक 3 सितम्बर 2016

क्र. 02 - अ-82-16-17- भू-अर्जन.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि- अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा -11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई समव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:-

संपत्ति का विवरण

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल सर्वे नम्बर

(हेक्टेयर में)

(4)

8/3014 (1) भिण्ड

(2) रोन

(3) इन्दुरखी

17

18

35/1 क

35/1 ख

35/2

35/3

42/1

42/2

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

हेक्टर्स में रकबा

(6)

(5)

0.04 0.05

कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. सेतु निर्माण संभाग, ग्वालियर .

0.01

0.10

गोरई- अड़ोखर मार्ग के कि.मी. 11/8-10 सिंध नदी पर स्थित उच्चस्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग के निर्माण हेतु.

0.06

0.01

0.02

0.04

0.18 3997 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 अक्टूबर 2016

भाग 1 ]

(6)

(5)

(4)

(2) (3)

(1)

0.08

63/5

0.16

63/6

0.02

63/7

0.06

63/8

0.02

64/2

0.13

57

0.17

58

0.19

59

60

0.01

1.35

योग

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) लहार के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 03 - अ- 82-16-17- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा -11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई समव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है: -

अनुसूची

संपत्ति का विवरण

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

जिला

तहसील

रकबा

नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल हे. में. सर्वे नम्बर

(हेक्टेयर में)

(6)

(5)

(4)

0.04

1082

(2) रोन

(1) भिण्ड

(3) बहादुरपुरा

0.04

1085

कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. सेतु निर्माण संभाग , ग्वालियर.

0.07

1163

0.15

बहादुरपुरा - अतरसूमा मार्ग में सिंध नदी पर स्थित उच्च उच्चस्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग के निर्माण हेतु.

1165

1167/1918

0.06

1167

0.11

1168

0.01

1166

0.48

योग

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) लहार के कार्यालय , में देखा जा सकता है.

भिण्ड, दिनांक 12 सितम्बर 2016

क्र. 02 - अ- 82-16-17- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा -11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई समव्यवहार [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 अक्टूबर 2016

3998

नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है: -

अनुसूची

धारा 12 द्वारा

संपत्ति का विवरण

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

लगभग क्षेत्रफल हे. में.

तहसील नगर/ग्राम

प्राधिकृत अधिकारी

जिला

सर्वे नम्बर अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(6)

(5)

(4)

(2) (3)

(1)

0.14

85

कछार

मेहगांव

भिण्ड

0.10

87

कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. सेतु निर्माण संभाग, ग्वालियर.

0.05

158

160

0.11

0.01

159

गोरई- अड़ोखर मार्ग के कि.मी. 11/8-10 सिंध नदी पर स्थित उच्च स्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग के निर्माण हेतु.

0.01

155

0.07

156

0.06

164

0.10

166

0.07

310

0.02

170

0.03

309

0.02

157

0.79

योग

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू- अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) मेहगांव के कार्यालय , में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, इलैया टी. राजा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बालाघाट, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बालाघाट, दिनांक 3 सितम्बर 2016

क्र. 4006- भू- अर्जन-2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि के अनुसूची खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि - अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पुल निर्माण हेतु भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 40 के अंतर्गत , भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन- पत्र प्रस्तुत किया गया है , जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

3999

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 अक्टूबर 2016

भाग 1 ]

इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि, उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 15 के उपबंध भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-

अनुसूची

भूमि अर्जन पुनर्वासन और

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

जिला तहसील

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल ( हे. में )

पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

लालबर्रा

बालाघाट

धरपीवाडा

बडगुड नाले पर पुल निर्माण हेतु निजी भूमि का अधिग्रहण.

भू-अर्जन अधिकारी , वारासिवनी, जिला बालाघाट.

रकबा 0.173 हे. एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियाँ.

(2 ) अर्जित की जाने वाली वर्णित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट [email protected] एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट htt//www.mprevenue.nic.in/ पर भी देख सकता है.

(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लॉन ) का निरीक्षण कार्यालय , कलेक्टर भू- अर्जन शाखा बालाघाट के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लॉन ) का निरीक्षण भू- अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) वारासिवनी, जिला बालाघाट के कार्यालय में भी देख सकता है.

( 5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर बालाघाट के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

बालाघाट, दिनांक 7 सितम्बर 2016

क्र. 4059 - भू- अर्जन-2016 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि के अनुसूची खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा वाटरकोर्स निर्माण हेतु भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 40 के अंतर्गत, भूमि- अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन- पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

[भाग 1 4000

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 अक्टूबर 2016

इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि, उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 15 के उपबंध भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-

अनुसूची

भूमि अर्जन पुनर्वासन और

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल ( हे . में )

पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

खैरलांजी अमई

बालाघाट

वाटरकोर्स निर्माण हेतु निजी भूमि का अधिग्रहण.

भू-अर्जन अधिकारी , वारासिवनी , जिला बालाघाट.

रकबा 0.252 हे. एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियाँ.

( 2 ) अर्जित की जाने वाली वर्णित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट [email protected] एवं म . प्र . शासन , राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट htt//www.mprevenue.nic.in / पर भी देख सकता है.

(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लॉन ) का निरीक्षण कार्यालय , कलेक्टर भू-अर्जन शाखा बालाघाट के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लॉन ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) वारासिवनी, जिला बालाघाट के कार्यालय में भी देख सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर बालाघाट के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 4060- भू-अर्जन- 2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि के अनुसूची खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा मायनर नहर निर्माण हेतु भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 40 के अंतर्गत , भूमि- अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन- पत्र प्रस्तुत किया गया है , जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 (3 ) के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

4001

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 अक्टूबर 2016

भाग 1 ]

इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि, उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 15 के उपबंध भूमियों के संबंध में लागू होंगे: -

अनुसूची

भूमि अर्जन पुनर्वासन और

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

जिला तहसील

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल ( हे. में)

पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

(4)

(2)

(3)

(1)

खैरलांजी दैतबर्रा

बालाघाट

मायनर नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अधिग्रहण.

भू-अर्जन अधिकारी , वारासिवनी, जिला बालाघाट.

रकबा 3.615 हे. एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियाँ.

(2) अर्जित की जाने वाली वर्णित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट [email protected] एवं म. प्र . शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट htt// www.mprevenue.nic.in/ पर भी देख सकता है.

(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लॉन ) का निरीक्षण कार्यालय, कलेक्टर भू- अर्जन शाखा बालाघाट के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लॉन ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) वारासिवनी, जिला बालाघाट के कार्यालय में भी देख सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू- अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर बालाघाट के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 4061 - भू- अर्जन-2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के 'खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि के अनुसूची खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में , भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा मायनर नहर निर्माण हेतु भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 40 के अंतर्गत, भूमि- अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन - पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) [ भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 अक्टूबर 2016

4002

के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि, उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि-अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 15 के उपबंध भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

जिला तहसील

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे. में )

भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

बालाघाट वारासिवनी खडगपुर

मायनर नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अधिग्रहण.

भू-अर्जन अधिकारी , वारासिवनी, जिला बालाघाट.

रकबा 0.211 हे . एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियाँ.

(2) अर्जित की जाने वाली वर्णित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट [email protected] एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट htt//www.mprevenue.nic.in/ पर भी देख सकता है .

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लॉन ) का निरीक्षण कार्यालय , कलेक्टर भू- अर्जन शाखा बालाघाट के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लॉन ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) वारासिवनी, जिला बालाघाट के कार्यालय में भी देख सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर बालाघाट के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, भरत यादव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिवनी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सिवनी, दिनांक 15 सितम्बर 2016

प. क्र. 8210- जि.भू.अ. - 2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 11 के अन्तर्गत व्यक्तियों को इस आवश्यकता की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके 4003 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 अक्टूबर 2016

द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा ( 11 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 11 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

जिला

क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हे. में )

तहसील रा.नि.म.

(6)

(5)

(4)

ग्राम/प.ह.न./ ब.न. (3)

(2)

(1)

0.041

सिवनी

छोटी रेल लाईन से बड़ी रेल लाईन का निर्माण हेतु.

उपमुख्यंता अभियंता ( निर्माण ) द. पू.म. रेलवे, नागपुर.

सीरदिवान प.ह.नं. 104/56

सिवनी रा.नि.म. सिवनी.

(2 ) भूमि का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन ( Detail Project Report ) DPR का निरीक्षण कार्यालय ( भू-अर्जन ) अधिकारी/अपर कलेक्टर जिला सिवनी में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, धनराजू एस. , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला अनूपपुर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

अनूपपुर, दिनांक 30 सितम्बर 2016

क्र. 6300 - दस - भू- अर्जन-प्र. क्र. एफ- 2016-17.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन, पुनर्विस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग मंत्रालय , भोपाल के आदेश क्र. एफ-16-15- ( 1 ) 2014- सात- शा 2 ए, भोपाल दिनांक 29 सितम्बर 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं:-

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

धारा 11 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

तहसील

जिला

(6)

(5)

रकवा लगभग (हेक्टेयर में) (4)

(3)

(1) (2) कोतमा

अनूपपुर

पिपरिया जलाशय योजना शीर्ष कार्य.

भू-अर्जन अधिकारी , जिला अनूपपुर.

5.229 24.843 66.643

पिपरिया बरगवाँ

निजी भूमि का रकवा ( हे. ) जोगीटोला बेलियाबड़ी 83.559 योग .. 180.274

पिपरिया जलाशय योजना शीर्ष कार्य.

भू-अर्जन अधिकारी, जिला अनूपपुर.

रकवा ( हे. ) 5.820 2.420

शासकीय भूमि का जोगीटोला पिपरिया 4004

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 अक्टूबर 2016

(4)

(3)

(1) (2)

5.980

बरगवाँ

4.680

बेलियाबड़ी

18.90

योग

199.174

महायोग ..

कोतमा

निजी भूमि का रकबा (हे. ) अनूपपुर

6.675

जोगीटोला

5.174

पिपरिया

3.188

सकोला

2.912

देवगवाँ

2.775

बेलियाबड़ी

2.665

चटहाटोला

6.805

धुम्मा

30.194

योग

शासकीय भूमि का रकबा (हे. )

0.460

धुम्मा

0.240

पिपरिया

0.700

योग ..

30.894

महायोग

(6)

(5)

भू-अर्जन अधिकारी , जिला

पिपरिया जलाशय योजना नहर कार्य.

अनूपपुर.

पिपरिया जलाशय योजना नहर कार्य.

भू-अर्जन अधिकारी , जिला अनूपपुर.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग अनूपपुर/ तहसील कोतमा के कार्यालय में निःशुल्क देखे जा सकते हैं.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अजय कुमार शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

दमोह, दिनांक 1 अक्टूबर 2016

पत्र क्र. भू- अर्जन- 2015-16 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न सूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुर्नवास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 )के उपबंधों के अनुसार सभी संबधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबधं में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्रधिकृत करता है.

भूमि का वर्णन

ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(4)

(3)

(2)

53.88 पथरिया

(1) दमोह

कोड़रमणी

73.43

केवलारी

216.15

डूंडा

34.97

सांसा

378.43

योग

(2)

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

कार्यपालन यंत्री , पंचमनगर परियोजना सर्वेक्षण संभाग

(6) साजली मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण कार्य हेतु

हटा मुख्यालय दमोह (म.प्र )

भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू अर्जन अधिकारी पथरिया एवं कार्यपालन यंत्री, पंचमनगर परियोजना सर्वेक्षण संभाग हटा मुख्या. दमोह के कार्यलाय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, श्रीनिवास शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

4005 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 अक्टूबर 2016

कार्यालय , कलेक्टर, जिला छतरपुर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छतरपुर , दिनांक 3 अक्टूबर 2016

प्र. क्र. 08- अ - 82-2015-2016 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र. 30 सन् 2013 ) की धारा ( 11 ) की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में उक्त धारा 11 एवं 12 की दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि तरपेड़ बांध परियोजना बांध/नहर कार्य हेतु आने वाले अधिकांश भू- भाग की भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है. इसी परियोजना के निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित हैं:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन ग्राम

जिला तहसील

धारा 11 की उपधारा ( 1 ) एवं 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(6)

(5)

(4)

(2)

(3)

(1)

4.090

छतरपुर

भू-अर्जन अधिकारी ,

आमखेरा

छतरपुर छतरपुर

तरपेड़ बांध परियोजना बांध/नहर निर्माण हेतु.

(2 ) भूमि का नक्शा एवं ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी ( राजस्व ) छतरपुर के कार्यालय में किया जा सकता है .

प्र. क्र. 09- अ-82-2015-2016 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता हैं. अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र. 30 सन् 2013 ) की धारा ( 11 ) की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में उक्त धारा 11 एवं 12 की दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि तरपेड़ बांध परियोजना बांध /नहर कार्य हेतु आने वाले अधिकांश भू- भाग की भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी हैं. इसी परियोजना के निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित हैं:-

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन ग्राम

जिला तहसील

धारा 11 की उपधारा ( 1 ) एवं 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(6)

(5)

(4)

(2)

(3)

(1)

8.800

नदनपुर

छतरपुर

भू-अर्जन अधिकारी , छतरपुर

छतरपुर

तरपेड़ बांध परियोजना बांध/नहर निर्माण हेतु.

(2 ) भूमि का नक्शा एवं ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी ( राजस्व) छतरपुर के कार्यालय में किया जा सकता है .

प्र. क्र. 10- अ- 82-2015-2016 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता हैं. अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना 4006

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 अक्टूबर 2016

है. अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र. 30 सन् 2013) की धारा ( 11 ) की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में उक्त धारा 11 एवं 12 की दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि तरपेड़ बांध परियोजना बांध/नहर कार्य हेतु आने वाले अधिकांश भू- भाग की भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी हैं. इसी परियोजना के निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित हैं:-

भूमिका वर्णन

ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(4) (2)

(3)

(1)

15.000

कीरतपुरा

छतरपुर

छतरपुर

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन

धारा 11 की उपधारा ( 1 ) एवं 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

छतरपुर

भू-अर्जन अधिकारी ,

तरपेड़ बांध परियोजना बांध/नहर निर्माण हेतु.

(2 ) भूमि का नक्शा एवं ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी ( राजस्व ) छतरपुर के कार्यालय में किया जासकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रमेश भण्डारी , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सीधी, मध्यप्रदेश, भू- अर्जन अधिकारी , पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन ,

राजस्व विभाग

सीधी, दिनांक 14 अक्टूबर 2016

प. क्र. 1171 - प्रशा. - भू- अर्जन- 2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि- अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. यह परियोजना अआमजन , व्यापक, दूरगामी के हितों से सम्बद्ध है. सह प्रक्रिया/परियोजना शासन एवं आमजन के न्याय हित में होने के कारण समाजिक समाघात के पूर्व मूल्यांकन/ आंकलन की आवश्यकता नहीं है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

भूमि का वितरण

तहसील

नगर/ग्राम

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )

(4)

(3)

(2)

(1)

2.919 सीधी

बड़खरा-739

चुरहट

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

रीवा-सीधी- सिंगरौली नई बड़ी रेल लाइन परियोजना हेतु.

उपमुख्य अभियंता निर्माण पश्चिम मध्य रेलवे, जबलपुर.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन उपखण्ड अधिकारी तहसील- चुरहट जिला सीधी के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अभय वर्मा , कलेक्टर, भू- अर्जन अधिकारी पदेन उपसचिव.

4007

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 अक्टूबर 2016

भाग 1 ]

राजस्व विभाग

कार्यालय , कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग पन्ना, दिनांक 24 अगस्त 2016

प्र. क्र. 065- अ-82 - वर्ष 2015-16.- भूमिअर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 ( 1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय - सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013की धारा 15( 2 ) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है , इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- पन्ना

(ख) तहसील- अमानगंज

(ग) ग्राम- पिपरवाह, प.ह.नं.

(घ) क्षेत्रफल-9.786 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

भूमिका प्रकार (3) (1)

1.725

533

निजी भूमि

0.070

निजी भूमि 631

0.230

641

निजी भूमि

0.130

642

निजी भूमि

0.050

निजी भूमि 710

1.160

721

निजी भूमि

0.130

746

निजी भूमि

0.170

762

निजी भूमि

0.200

763

निजी भूमि

0.210

1633/768

निजी भूमि

0.477

779

निजी भूमि

0.100

839

निजी भूमि

(3)

(2)

(1)

0.008

841/1

निजी भूमि

0.005

840/1

निजी भूमि

0.204

837/1

निजी भूमि

0.100

836/1

निजी भूमि

0.240

864/1

निजी भूमि

0.005

868/1

निजी भूमि

0.010

835

निजी भूमि

0.096

870

निजी भूमि

0.043

903/1

निजी भूमि

0.043

903/2

निजी भूमि

0.150

886/2

निजी भूमि

0.195

902/1

निजी भूमि

0.018

891

निजी भूमि

0.216

892/3

निजी भूमि

0.057

901

निजी भूमि

0.100

887/1

निजी भूमि 887/4

0.100

निजी भूमि

0.100

887/2

निजी भूमि 887/3

0.100

निजी भूमि

निजी भूमि

0.030

888

0.030

889

निजी भूमि

0.030

890

निजी भूमि

0.150

निजी भूमि 886/1

0.180

885

निजी भूमि

0.070

892/2क

निजी भूमि

0.070

892/2ख

निजी भूमि

0.070

892/2ग

निजी भूमि

0.010

1481/2

निजी भूमि

0.330

1479

निजी भूमि

0.060

1478

निजी भूमि

0.200

1391

निजी भूमि

0.010

1392

निजी भूमि 1386

0.310

निजी भूमि

0.016

1385

निजी भूमि

0.115

1384

निजी भूमि

0.014

1383

निजी भूमि

0.034

निजी भूमि 1381

1377

0.160

निजी भूमि

0.014

1373

निजी भूमि

0.135

1370/1/क

निजी भूमि

0.014

1372/1

निजी भूमि

0.010

1372/2

निजी भूमि

0.010

1370/1 /ख

निजी भूमि

0.270

1359

निजी भूमि

0.016

1360

निजी भूमि

0.030

1341

निजी भूमि 4008

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 अक्टूबर 2016

(3)

(2)

(1)

0.150

1361

निजी भूमि

0.160

1343

निजी भूमि

0.014

1342

निजी भूमि

0.220

1328

निजी भूमि 1330

0.013

निजी भूमि

0.013

1327/1

निजी भूमि

0.220

1326/1

निजी भूमि

0.006

1329

निजी भूमि

0.160

1331

निजी भूमि

9.786

कुल रकबा निजी भूमि

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-मिढासन व्यपवर्तन तालाब योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी , गुनौर में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शिव नारायण सिंह चौहान, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला शहडोल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग शहडोल , दिनांक 19 सितम्बर 2016

क्र. दस- भू-अर्जन- फा17-अ-82-2015-2016-4143.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः " भूमि- अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 " ( क्रमांक 30 , सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का विवरण-

(क) जिला- शहडोल

(ख) तहसील- सोहागपुर

(ग ) ग्राम- अमहाटोला

( घ ) लगभग क्षेत्रफल- ( निजी भूमि) 14.973 हेक्टर भूमि एवं सम्पत्ति.

खसरा

रकबा (हेक्टर में ) नम्बर

(2)

(1)

0.235

149/1

0.230

149/2

0.870

150

(2)

(1)

0.409

151

1.308

152

0.405

153/1/4

1.011

153/2

2.023

153/5

0.149

154/3

0.498

154/4

4.960

155

1.640

156/3

0.201

156/9

0.010

118

0.113

146

0.041

131/1/2

0.061

131/1/3

0.020

131/1/4

0.041

131/1/6

0.101

133/3

0.061

139

0.181

136

0.101

137

0.051

141/1/1 /ख

0.051

141/1 /1/क

141/1/2

0.101

0.081

141/1/3

0.020

141/1/4

कुल रकबा 14.973

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- अमहाटोला जलाशय योजना के निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व ) , सोहागपुर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 2 , शहडोल, मध्यप्रदेश के कार्यालय में किया जा सकता है .

शहडोल, दिनांक 26 सितम्बर 2016

क्र. दस- भू-अर्जन- प्र. क्र. 22-अ- 82-2015-16-4285.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः " भूमि-अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 " ( क्रमांक 30, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का विवरण-

(क) जिला- शहडोल

(ख) तहसील- जैतपुर 4009

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 अक्टूबर 2016

भाग 1 ]

(ग) ग्राम-मोहतरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल- ( निजी भूमि) 0.483 हेक्टर भूमि एवं सम्पत्ति.

खसरा नम्बर

रकबा (हेक्टर में) (2)

(1)

0.065

233/2

0.035

231

0.025

214/1

0.015

213/1

0.020

210/1

0.045

211

0.040

207

0.040

214/4

0.025

232

0.020

230

0.025

214/2

0.015

213/2

0.020

210/2

0.025

206

0.068

213/4

0.483

कुल रकबा

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- शाही जलाशय योजना के निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , जैतपुर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 2, शहडोल, मध्यप्रदेश के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. दस- भू-अर्जन- प्र. क्र. 21-अ- 82-2015-16-4286.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः " भूमि-अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 " ( क्रमांक 30, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का विवरण-

(क ) जिला- शहडोल

(ख) तहसील- जैतपुर

(ग) ग्राम-तितरा

(घ ) लगभग क्षेत्रफल ( निजी भूमि) 2.249 हेक्टर भूमि एवं सम्पत्ति.

खसरा नम्बर

रकबा (हेक्टर में) (2)

(1)

1721

0.100

0.385

1726/2

2066/1

0.300

0.030

2069/1

0.168

2074

0.070

2055/3

0.035

2051/2

0.100

1726/1

1728

0.599

0.300

2066/2

0.032

2072

0.020

2069/3

0.040

2053/2

2051/1

0.070 2.249

कुल रकबा .

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यकता है- शाही जलाशय योजना के निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , जैतपुर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 2 , शहडोल , मध्यप्रदेश के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. दस- भू- अर्जन-प्र. क्र. 20-अ-82-2015-16-4287.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः " भूमि- अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 " ( क्रमांक 30, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का विवरण-

(क) जिला- शहडोल

(ख) तहसील- जैतपुर

(ग ) ग्राम- खैरहनी

(घ ) लगभग क्षेत्रफल ( निजी भूमि ) 3.470 हेक्टर भूमि एवं सम्पत्ति.

खसरा

रकबा (हेक्टर में) नम्बर

(2)

(1)

0.025

606

0.080

120/2/क 4010

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 अक्टूबर 2016

(2) (1)

0.010 203/1

0.050 205/1

0.040 207/1

0.010 181/1

0.010 108/2

0.020 65

0.050 66

0.030 67/2

0.020 638/1

0.010 640/2

0.010 612/1

0.010 612/5

0.030 613/1

0.010 106/1/क/2

0.080 540/2

0.025 172/2

0.040 187

0.015 478/1 /ख

0.020 476/1

0.050 678

0.015 271

0.100 272

0.030 285

0.010 106/2/ख

0.030 67/1/खं

0.030 467

0.035 188

0.080 643

0.010 186

0.030 639

0.010 640/1

0.020 478/1/क

0.015 120/5

0.020 203/2

0.050 205/2

0.040 207/2

0.015 181/2

0.020 490

0.010 491/2

0.010 502

0.010 108/5

0.030 338/1

0.020 474

0.030 169

0.020 343

0.030 340

0.040 280

(2)

(1)

0.010

610/2

0.020

607

0.025

463

0.015

462

457/1

0.020

0.020

457/2

0.020

120/4

0.010

612/2

0.030

613/2

0.020

476/2

0.010

106/2/क

0.090

664

0.090

641

0.010

612/3

0.060

674/2

0.020

675

0.010

491/1

0.030

495

0.040

284

0.020

189/1

0.020

464

0.010

122/2

0.010

108/3

0.120

330

0.010

327

0.030

328

0.040

323

0.030

67/1 /क

0.030

338/2

0.055

438

0.020

457/3

0.015

665

0.010

612/4

0.010

503

0.020

189/2

0.020

638/2

0.080

342

0.010

106/3

0.020

532

0.025

534/2

0.030

661

0.080

281

0.040

170

0.040

666

0.020

667

0.080

673

0.010

106/1/क/1 4011

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 अक्टूबर 2016

भाग 1 ]

(2)

(1)

0.030

471

0.010

122/4

0.020

534/1

0.010

265

0.020

320

0.040

273

0.060

470

0.040

274

0.080

540/1

0.020

478/2

0.040

646

0.030

531/2/ख

0.010

324

0.010

494

0.060

105/2/क

0.010

122/3

0.060

105/2/ख

0.020

120/3

0.020

644

0.020

120/2/ख

3.470

कुल रकबा

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-शाही जलाशय योजना के निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , जैतपुर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 2 , शहडोल, मध्यप्रदेश के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. दस - भू- अर्जन-प्र. क्र. 19-अ-82-2015-16-4288.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 " ( क्रमांक 30, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का विवरण-

(क) जिला- शहडोल

(ख) तहसील- जैतपुर

(ग ) ग्राम- डोगरिया टोला

(घ ) लगभग क्षेत्रफल (निजी भूमि) 8.833 हेक्टर भूमि

एवं सम्पत्ति.

खसरा

नम्बर

रकबा (हेक्टर में)

(2)

(1).

0.259

3

(2)

(1)

0.283

4/1

0.129

132

0.313

131/2

0.312

131/3

0.041

6/1

0.144

6/3

0.061

6/5

1.594

130

0.081

134/613/1

1.093

135/1

0.933

137

0.275

4/4

0.313

131/1

0.283

4/2

0.182

4/3

0.405

4/5

0.061

6/2

0.061

6/4

0.061

6/6

0.825

134

0.101

136/1

1.023

135/2

8.833

कुल रकबा

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-शाही जलाशय योजना के निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , जैतपुर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 2 , शहडोल , मध्यप्रदेश के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. दस- भू-अर्जन-प्र. क्र.18-अ-82-2015-16-4289.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः " भूमि- अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 " ( क्रमांक 30 , सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का विवरण-

(क) जिला- शहडोल

(ख) तहसील- जैतपुर

(ग) ग्राम-शाही

(घ) लगभग क्षेत्रफल( निजी भूमि) 27.097 हेक्टर एवं

सम्पत्ति.

रकबा

खसरा

(हेक्टर में) नम्बर

(2)

(1)

2.043

103/1

0.129

104 4012

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 अक्टूबर 2016

(2) (1)

0.117 105

0.223 106

0.219 107

0.142 108

1.200 109

0.855 110

0.093 128

305/5

0.019

0.023 307/5

329/1

0.115

0.286 187/2

0.041 340/3

0.202 124/3

0.032 290/2

0.018 305/2

0.023 307/2

0.125 181

0.146 320/382

2.023 113/2

1.352 116

0.162 164/372

169

0.053

0.210 170

185

0.312

0.018 305/4

0.023 307/4

0.032 290/1

0.168 186/1

0.154 289/1

0.506 171/ 1/ख

0.024 173/2

0.223 175/1

0.080 88

0.336 89

0.772 87/1

0.930 91/1

0.089 93

0.607 330/2

0.567 87/2

0.091 177/1

0.198 180/1

0.077 289/2

0.134 174

0.182 330/384

(2)

(1)

177/2

0.091

0.199

180/2

0.168

186/2

0.077

289/3

0.100

118/1

0.387

187/1

0.041

340/1

0.100

165/1

0.461

171/1 /क

0.308

172

0.073

173/1

0.174

175/2

0.072

305/1

0.019

305/6

0.023

307/1

0.624

113/1

0.700

92/1

94

0.632

0.120

95

0.120

96

0.062

164

0.128

178

0.426

330/383 .

0.344

331

0.210

176

0.267

179

0.607

330/1

0.100

333/1

0.320

327/1

0.040

327/2

0.041

334/1

0.041

334/2

0.018

305/3

0.023

307/3

0.023

307/6

0.115

329/2

1.214

124/2

3.214

90/1

0.041

340/2

27.097

कुल रकबा

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- शाही जलाशय योजना के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , जैतपुर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 2 , शहडोल, मध्यप्रदेश के कार्यालय में किया जा सकता है.

भाग 1 ]

4013

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 अक्टूबर 2016

शहडोल, दिनांक 28 सितम्बर 2016

क्र. दस- भू- अर्जन-प्र. क्र. 12-अ-82-2015-16-4345.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है. अतः " भूमि- अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 " ( क्रमांक 30, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत , इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- शहडोल

(ख) तहसील- गोहपारू

(ग ) ग्राम- दियापीपर

(घ ) लगभग क्षेत्रफल ( निजी भूमि ) 17.378 हेक्टर एवं

सम्पत्ति.

खसरा

नम्बर

रकबा (हेक्टर में)

(2)

(1)

0.809

697/1ख

1.619

697/1 ग

1.516

697/4

1.619

697/1 घ

2.428

697/2

0.705

697/3/1

1.011

698/1

0.460

299/2

0.450

299/7

3.237

697/5

1.348

698/2

1.121

698/3

0.010

532/1 क

0.180

696/4

0.180

699/3ख

0.015

509

0.012

506

0.010

534/1

0.010

502

0.035

537/1

0.010

622

0.012

623

0.015

537/2

0.012

636

(2)

(1)

0.015

623/726

0.010

621

0.010

624

0.020

625

0.012

627

0.012

631

0.015

630

0.010

615

0.010

616

0.010

628

0.010

629

0.101

653

0.015

673/2

0.015

673/3

0.025

673/5

0.030

683/2

0.015

684/2

0.020-

688/5

0.012

669/2/1

0.012

668

0.020

689/731/2

0.015

688/3

0.020

540

0.010

541

0.020

542/1

0.015

635

0.020

695/3/क

0.024

695/2

0.021

695/3/ख

0.010

652/2

17.378

कुल रकबा .

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- दीयापीपर जलाशय योजना के निर्माण हेतु.

(3 ) भूमिका नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व ) , सोहागपुर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 2 , शहडोल, मध्यप्रदेश के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. दस- भू-अर्जन-फा.-13-अ-82-2015-16-4346.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है. अतः " भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और 4014

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 अक्टूबर 2016

पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 " ( क्रमांक 30, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -

अनुसूची

(1 ) भूमि का विवरण-

(क) जिला- शहडोल

(ख) तहसील- गोहपारू

(ग) ग्राम- बरमनियां

( घ) लगभग क्षेत्रफल ( निजी भूमि) 11.916 हेक्टर भूमि

एवं सम्पत्ति.

खसरा नम्बर

रकबा (हेक्टर में)

(2)

(1)

1.214

2

0.773

7

0.070

6

1.942

8

0.093

15/1

0.134

13

0.061

15/2

4.047

17

0.039

19/3

0.028

19/2

0.882

3

0.809

4

0.263

9

10

0.123

0.546

16/1

0.182

14

0.162

16/2

0.143

19/1

0.010

20/1

0.395

20/2

11.916

कुल रकबा

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- दियापीपर जलाशय योजना के निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , सोहागपुर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 2, शहडोल, मध्यप्रदेश के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. दस- भू-अर्जन- फा.-14-अ-82-2015-16-4347.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है. अतः " भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और

[भाग 1 पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 " ( क्रमांक 30, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का विवरण-

(क) जिला- शहडोल

(ख ) तहसील-गोहपारू

(ग) ग्राम- सिलपरी

(घ) लगभग क्षेत्रफल ( निजी भूमि) 11.811 हेक्टर सिलपारी

भूमि एवं सम्पत्ति.

रकबा

खसरा नम्बर

(हेक्टर में)

(2)

(1)

2.591

321

1.028

225

0.769

322/5

1.719

222

0.514

221/1

220

0.728

0.607

310

0.546

320

0.753

224

322/2

0.961

0.176

227/1

221/3

0.310

0.429

221/2

260

0.020

0.660

312

11.811

कुल रकबा .

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- दियापीपर जलाशय योजना के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सोहागपुर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 2 , शहडोल मध्यप्रदेश के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. दस- भू-अर्जन-फा.-15-अ-82-2015-16-4348.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है. अतः " भूमि- अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 " ( क्रमांक 30, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का विवरण-

(क) जिला- शहडोल

(ख) तहसील-गोहपारू 4015 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 अक्टूबर 2016

भाग 1 ]

(ग) ग्राम-करी

(घ) लगभग क्षेत्रफल ( निजी भूमि ) 2.092 हेक्टर भूमि

एवं सम्पत्ति.

रकबा

खसरा नम्बर

(हेक्टर में )

(2)

(1)

0.041

430/3

0.201

1118/1

क्र.. दस - भू-अर्जन-फा 16-अ- 82-2015-16-4349.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है. अतः " भूमि- अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 " ( क्रमांक 30, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: - 0.171

1121

0.051

1109/2ख

अनुसूची

0.040

905

0.161

1094

( 1 ) भूमि का विवरण-

0.040

491

(क) जिला- शहडोल

0.061

494

0.081

1090

(ख) तहसील- गोहपारू

0.140

1074/2

(ग ) ग्राम- हर्रहाटोला

0.101

1082

(घ ) लगभग क्षेत्रफल (निजी भूमि) 1.598 0.031

974

0.040

933

रकबा 0.030

845/1

(हेक्टर में)

खसरा नम्बर

0.080

917/1

(2)

(1)

0.086

10/2

0.010

431/1

0.090

846/1

0.331

13

0.121

1119

0.182

17

0.140

1110

0.186

18

0.030

847

0.194

19

0.021

489

0.020

0.324 497

20

0.070

1091

0.105

24

0.040

1056/1

0.190

25

0.051

1075

1.598

कुल रकबा

0.060

975/3

0.020

936

0.090

934/2

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- दियापीपर जलाशय योजना के निर्माण हेतु.

0.060

906/1

2.092

कुल रकबा

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-दियापीपर जलाशय योजना के निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सोहागपुर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 2 , शहडोल मध्यप्रदेश के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मुकेश कुमार शुक्ल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सोहागपुर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 2 , शहडोल मध्यप्रदेश के कार्यालय में किया जा सकता है.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 अक्टूबर 2016

4016

कार्यालय , कलेक्टर, जिला उमरिया, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग उमरिया, दिनांक 17 अक्टूबर 2016

क्र. 5765- भू-अर्जन- 2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची के कॉलम में वर्णित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन केलिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्र. 30 सन् 2013 ) की धारा 19 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के कॉलम ( 1 ) में वर्णित भूमि अनुसूची के कॉलम ( 2 ) में उल्लेखित भूमि के रकबे का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- उमरिया

(ख) तहसील- बांधवगढ़

(ग) नगर/ग्राम- भनपुरा, पटवारी हल्का क्र. 40 (घ) लगभग ( निजी भूमि ) -55.717 हेक्टेयर.

अर्जित रकबा

खसरा

नंबर

(हे. में)

(2)

(1)

0.040

29/1

0.540

45/1

0.223

132/1

0.020

162/1

0.040

29/2

0.540

45/2

0.639

132/2

0.600

30

0.963

80

0.202

101

0.080

31

0.040

65

0.160

32

0.163

33/1 /क

0.441

136/1/क

0.163

33/1/ख

0.164

33/1 /ग

0.441

136/1 /ग

(2)

(1)

0.491

33/2

1.020

86

1.020

34

0.680

35

0.120

44

0.516

46/2

0.202

49/2

1.520

47

0.344

48/1

0.344

50/1

0.376

56/1/क

0.143

75/1

0.100

120/1/क

0.883

48/2

0.376

56/1 /ख

0.286

75/2

0.200

120/1 /ख

0.688

50/2

0.376

56/1 /ग

0.120

52

0.040

53

1.134

56/2

0.100

62

0.240

120/2

0.120

163

1.521

57/1

1.384

151

0.360

177

0.081

57/2

0.793

58

0.160

60

0.360

63

1.800

155/2

0.202

64

0.200

66

0.210

67

0.420

68

0.160

69 भाग 1 ]

4017

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 अक्टूबर 2016

(2) (1)

0.813 74

0.077 77

0.202 109

0.376 142

0.239 143

71

0.700

0.060 87

0.061 73

0.520 122

0.229 79

81

0.802

0.858 139

1.267 82

136/2

1.324

0.620 158

1.080 83

0.880 152

153

0.060 85

0.769

0.140 92

0.180 93

0.420 95/1

95/2

0.260

0.100 112

0.280 114

0.060 116/2

117/1

0.030

0.020 117/2/क

117/2/ख

0.020 118/1

0.060

0.060 118/2

0.060 118/3

118/4

0.040

0.440 123/1

0.409 145/1

0.200 174/1

0.220 123/2/क

0.220 123/2/ख

(2)

(1)

0.440

123/3

362/3

0.324

0.060

125

126

0.160

127

0.220

0.240

128

164

0.090

129/1

1.082

0.560

129/2

0.560

130

0.393

133

0.462

134/1

134/2

0.461

134/3

0.461

0.462

134/4

135/1

0.143

135/2

0.143

135/3

0.143

136/1 /ख

0.441

138/1

0.231

138/2

0.178

0.991

140

141

0.368

0.409

145/2

0.409

145/3

146

1.091

0.150

160

0.365

175/1

176

0.810

149

1.177

157

0.120

165

0.060

174/2

0.200

174/3

0.200

175/2

1.011

130

0.090

0.046

359/3

0.072

359/4 4018

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 अक्टूबर 2016

(2) (1)

0.107 359/5

377

0.101 378/1

0.125 378/659

0.110

0.135 381/3

382/2/क

0.036

0.036 382/2/ख

384

0.110 385

0.187 376/1

0.082 45/2

0.030 44

0.178

0.136 42

0.096 41/1

0.200 227/2

228

0.063

0.130 232/1

232/2

0.130 236/1

0.048 236/2

0.048

0.101 238

योग . 55.717

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- उमरिया

(ख ) तहसील-बांधवगढ़

(ग) नगर/ग्राम- जुनवानी , पटवारी हल्का क्र. 39 (घ) लगभग क्षेत्रफल- 1.249 हेक्टेयर.

खसरा

अर्जित रकबा नंबर

(हे. में)

(2) (1)

523

0.096 516

0.048

0.053 516/695

515

0.116 514

0.126

0.120 493

(1)

(2)

0.096

291

494

0.130

336

0.144

0.080

335

0.072

330/1

330/2

0.072

0.048

291/1

0.024

290/2/क

290/2/ख

0.024

1.249

योग ..

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- उमरिया

(ख) तहसील- बांधवगढ़

(ग) नगर/ग्राम- कछारी , पटवारी हल्का क्र. 41 (घ) लगभग क्षेत्रफल- 1.012 हेक्टेयर.

खसरा

नंबर

अर्जित रकबा (हे. में)

(1)

(2)

85/1/क

0.037

85/1/ख

0.019

0.018

85/2/ख

85/2/क

0.037

86/1

0.035

86/2

0.071

87

0.173

0.092

78

76/1

0.149

76/2

0.149

23/2

0.164

25/406

0.068

योग .. 1.012

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- भनपुरा जलाशय योजना, तहसील बांधवगढ़ के बांध एवं नहर निर्माण हेतु.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अभिषेक सिंह , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

4019

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 अक्टूबर 2016

भाग 1 ]

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , मुख्यपीठ जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 3 अक्टूबर 2016

क्र. C- 3974.- रजिस्ट्री आदेश क्रमांक ए/ 3666 जबलपुर, दिनांक 1-08-2016 जहां तक उसका संबंध अनुक्रमांक 4 श्री दिलीप कुमार गुप्ता एवं अनुक्रमांक 6 श्री मुकेश कुमार तिवारी, सहायक ग्रेड- एक, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर को अनुभाग अधिकारी के पद पर उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , खण्डपीठ, ग्वालियर की स्थापना पर पदोन्नति प्रदान किये जाने से है " को खण्डपीठ ग्वालियर की स्थापना पर कार्यभार ग्रहण न करने के फलस्वरूप एतद्वारा निरस्त किया जाता है , उनकी पदोन्नति पर आगामी एक वर्ष तक विचार नहीं किया जावेगा.

Jabalpur , the 4th October 2016

No. 987 -Confdl . -2016- II - 3-1-2016 .-Madhya Pradesh State Judicial Academy, High Court of Madhya Pradesh , Jabalpur is conducting Workshop on Cyber Laws & Electronic Evidence for the Judges of all cardres on 22-10-2016 & 23-10-2016 in the Academy, Judges , whose names and postings figure in the endorsement are directed to attend the aforesaid Workshop .

Conditions for the Workshop :-

1. Barring exceptional circumstances , the participants nominated for the Workshop shall not pray for adjustment .

2. The participants shall report by 9.30 a. m . on 22-10-2016 in the Lecture Room of Madhya Pradesh State Judicial Academy, Jabalpur.

3. The participants shall come soberly dressed during entire duration of the Workshop .

4. T. A. & D. A. of the participants is reimbursable only as per Government Rules .

5. The Academy shall endeavour to make best possible arrangements for reception , lodging and boarding of the participants in the Guest House ofthe Academy.

Date, mode and time of arrival of the participants may be conveyed to Shri Pramod Kumar Chaturvedi , A. G. I on Mabile No. 08878747939 or to Shri Gyan Prakash Tekam , A. G. III on telephone No. 0761-2628679 or Shri Pramod Kushwaha , A. G. III on Mobile No. 09713717147 at least a day in advance , so that proper arrangement for their reception may be made.

It may however be noted that the participants will have to make arrangement to carry their baggage to the parked vehicles . The official vehicle of the State Judicial Academy shall remain parked at the Main Entrance of Railway Station , Jabalpur ( Platform No. 1 only ) as per the programme conveyed by the participants in advance .

Arrangement of vehicle will not be made without prior intimation of arrival and departure programme received from the participants .

6. The participants in need of care shall be accommodated on the ground floor of the Guest House on prior intimation . The participants in need of special care may, with prior permission of the Academy, stay at accommodation of their choice . In such a case participants shall be entitled to T. A. & D. A. as per rules . Kindly note that it would not be possible for the Academy to make arrangement for pick up and drop back to such place of their choice .

7. The accommodation in the Guest House of the Academy shall be available to the participants only from 12.00 noon of preceding day of commencement of training and upto 12.00 noon on the succeeding day of the end of training .

8. The participants shall be provided with tea , breakfast, lunch and dinner during their period ofstay for the Workshops , free of charge , as per the rules of the Academy.

9. For maintaining the record, group photograph of the participants may be taken and a banner may also be prepared .

10. The participants shall send only soft copies of atleast three article/presentation/research paper / judgment/order authored by them relevant to the subject for sharing and discussion in the workshop on official email of the State Judicial Academy i e . [email protected] atleast three days prior to the schedule of workshop .

No. 993 - Confdl . -2016- II - 2-1-2016 .-Madhya Pradesh State Judicial Academy, High Court of Madhya Pradesh , Jabalpur is conducting Workshop for District Judges on 15-10-2016 & 16-10-2016 in the Academy, Judges , whose names and postings figure in the endorsement are directed to attend the aforesaid Workshop .

Conditions for the Workshop :-

1. Barring exceptional circumstances , the participants nominated for the Workshop shall not pray for adjustment .

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 अक्टूबर 2016

4020

8. The participants shall be provided with tea, breakfast , lunch and dinner during their period ofstay for the Workshops , free of charge , as per the rules of the Academy .

2. The participants shall report by 2.00 p . m . on 15-10-2016 in the Lecture Room of Madhya Pradesh State Judicial Academy, Jabalpur.

3. The participants shall come soberly dressed during entire duration of the Workshop.

9. For maintaining the record, group photograph of the participants may be taken and a banner may also be prepared .

Jabalpur , the 5th October 2016 4. T. A. & D. A. of the participants is reimbursable only as per Government Rules .

5. The Academy shall endeavour to make best possible arrangements for reception , lodging and boarding of the participants in the Guest House of the Academy.

No. 1000 - Confdl . - 2016 - II - 2-1-2016 .- Madhya Pradesh State Judicial Academy, High Court of Madhya Pradesh , Jabalpur is conducting Foundation Course (Second Phase) for the directly appointed Additional District Judges from the Bar from 17-10-2016 to 27-10-2016 in the Academy, Judges , whose names and postings figure in the endorsement are directed to attend the aforesaid course .

Conditions for the course :-

1. Barring exceptional circumstances , the participants nominated for the Course shall not pray for adjustment .

Date, mode and time of arrival of the participants may be conveyed to Shri Pramod Kumar Chaturvedi , A. G. I on Mabile No. 08878747939 or to Shri Gyan Prakash Tekam, A. G. III on telephone No. 0761-2628679 or to Shri Pramod Kushwaha , A. G. III on Mobile No. 09713717147 at least a day in advance , so that proper arrangement for their reception may be made .

2. The participants shall report by 9.30 a . m . on 17-10-2016 in the Lecture Room of Madhya Pradesh State Judicial Academy, Jabalpur.

3. The participants shall appear for the course in prescribed uniform ( i . e . Black coat , white shirt , grey trousers and black tie . ) during entire duration of the Course .

It may however be noted that the participants will have to make arrangement to carry their baggage to the parked vehicles . The official vehicle of the State Judicial Academy shall remain parked at the Main Entrance of Railway Station , Jabalpur (Platform No. 1 only) as per the programme conveyed by the participants in advance.

4. The participants shall bring alongwith them detailed synopsis of the work done by them after the First Phase Foundation Course in the Academy in their respective district headquarters .

Arrangement of vehicle will not be made without prior intimation of arrival and departure programme received from the participants .

5. The participants may send legal problems which they want to be addressed during the course to the Academy by mail at [email protected] or by fax (No. 0761-2628679) sufficiently in advance .

T. A. & D. A. of the participants is reimbursable only as per Government Rules . 6.

7. The Academy shall endeavour to make best possible arrangements for reception , lodging and boarding of the participants in the Guest House of the Academy.

6. The participants in need of care shall be accommodated on the ground floor of the Guest House on prior intimation. The participants in need of special care may, with prior permission of the Academy, stay at accommodation of their choice . In such a case participants shall be entitled to T. A. & D. A. as per rules . Kindly note that it would not be possible for the Academy to make arrangement for pick up and drop back to such place of their choice .

Date , mode and time of arrival of the participants may be conveyed to Shri Pramod Kumar Chaturvedi , A. G. I on Mabile No. 08878747939 or to Shri Gyan Prakash Tekam , A. G. III on telephone No. 0761-2628679 or to Shri Pramod Kushwaha , A. G. III on Mobile No. 7. The accommodation in the Guest House of the Academy shall be available to the participants only from 12.00 noon of preceding day of commencement of training and upto 12.00 noon on the succeeding day of the end of training .

4021

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 अक्टूबर 2016

भाग 1 ]

09713717147 at least a day in advance , so that proper arrangement for their reception may be made.

Itmay however be noted that the participants will have to make arrangement to carry their baggage to the parked vehicles . The official vehicle of the State Judicial Academy shall remain parked at the Main Entrance of Railway Station , Jabalpur ( Platform No. 1 only ) as per the programme conveyed by the participants in advance.

Arrangement of vehicle will not be made without prior intimation of arrival and departure programme received from the participants .

8. The participants in need of care shall be accommodated on the ground floor of the Guest House on prior intimation . The participants in need of special care may, with prior permission of the Academy, stay at accommodation of their choice . In such a case participants shall be entitled to T. A. & D. A. as per rules . Kindly note that it would not be possible for the Academy to make arrangement for pick up and drop back to such place of their choice .

9. The accommodation in the Guest House of the Academy shall be available to the participants only from 12.00 noon of preceding day of commencement of course and upto 12.00 noon on the succeeding day of the end of Course .

10. The participants shall be provided with tea, breakfast , lunch and dinner during their period of stay for the course free of charge , as per the rules of the Academy.

By order of Hon'sble the Acting Chief Justice , MANOHAR MAMTANI Registrar General .

जबलपुर, दिनांक 9 अक्टूबर 2016

क्र. 1026-गोपनीय- 2016- दो- 2-1-2016 ( भाग- बी ) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 229 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , निम्न सारणी के स्तम्भ ( 2 ) में उल्लेखित उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी को, निम्न सारणी के स्तम्भ ( 3 ) में अंकित स्थान से स्थानांतरित कर स्तम्भ ( 4 ) में अंकित स्थान पर एवं स्तम्भ ( 5 ) में उल्लेखित पद पर, उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करते हैं: -

सारणी

कहां से कहां को

नाम

क्र.

(4)

(3) (2)

(1)

नीमच 1

जबलपुर

श्री राजेश गुप्ता, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नीमच.

ग्वालियर

नरसिंहपुर 2 श्री गौरी शंकर दुबे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , नरसिंहपुर.

उज्जैन जबलपुर

3 श्री सत्येन्द्र कुमार सिंह , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , उज्जैन.

कटनी

जबलपुर

4 श्री अरविंद कुमार शुक्ला, विशेष न्यायाधीश , अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति, ( अत्याचार निवारण ) , अधिनियम, कटनी.

पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी (5)

जिला जज ( निरीक्षण ) , उच्च न्यायालय , म.प्र . जबलपुर की हैसियत से श्री सुनील कुमार अवस्थी के स्थान पर.

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी , उच्च न्यायालय, म. प्र . खण्डपीठ ग्वालियर, ग्वालियर की हैसियत से.

प्रिंसिपल रजिस्ट्रार ( सतर्कता ) , उच्च न्यायालय म. प्र. , जबलपुर की हैसियत से श्री शैलेन्द्र शुक्ला के स्थान पर.

प्रिंसिपल रजिस्ट्रार ( न्यायिक ) , उच्च न्यायालय म. प्र. , जबलपुर की हैसियत से रिक्त स्थान पर.

माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,

मनोहर ममतानी , रजिस्ट्रार जनरल.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 अक्टूबर 2016

4022

जबलपुर, दिनांक 29 अगस्त 2016

क्र. E- 1927- दो -2-5-2015.-श्रीमती सरिता सिंह , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , देवास को दिनांक 7 जून 2016 से 9 जून 2016 तक, तीन दिन के ग्रीष्मकालीन अवकाश के साथ एल.टी.सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण दिनांक 1 नवम्बर 2012 से दिनांक 31 अक्टूबर 2014 तक एवं दिनांक 1 नवम्बर 2014 से दिनांक 31 अक्टूबर 2016 तक की ब्लाक अवधि हेतु 10 दिवस (केवल दस दिवस ) के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक-3-( ए) -19-03- इक्कीस - ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9 ( 1 -ड) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक- 3666-इक्कीस ब ( एक ) 2011 , दिनांक 08 अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के अंतर्गत प्रदान की जाती है.

क्र. D- 3493-दो-2-29-2014.- श्री एस. एस. गर्ग, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , भिण्ड को दिनांक 28 मई 2016 से 11 जून 2016 तक , पन्द्रह दिन के ग्रीष्मकालीन अवकाश के साथ एल.टी.सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण वर्ष 2011 से वर्ष 2015 तक की ब्लाक अवधि हेतु 10 दिवस ( केवल दस दिवस ) के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक- 3- (ए) -19-03- इक्कीस- ब ( एक) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9 ( 1 -ड) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक- 3666- इक्कीस- ब ( एक ) 2011 , दिनांक 08 अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के अंतर्गत प्रदान की जाती है.

जबलपुर, दिनांक 4 अक्टूबर 2016

क्र. E- 2899- दो-3-420/80- भाग- बारह.- श्रीमती लक्ष्मी शर्मा, सेवानिवृत्त प्रधान न्यायाधीश ( जिला एवं सत्र न्यायाधीश ) , कुटुम्ब न्यायालय , रतलाम को उनकी सेवानिवृत्ति दिनांक 31 मई 2016 को उनके अवकाश लेखे में शेष बचे अवकाश में से 189 दिवस (एक सौ नवासी दिवस मात्र ) के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक 3 ( ए) 19/03/21 - ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(3 ) एवं समसंख्यक पत्र क्रमांक-1734/21 - ब ( एक) , दिनांक 2 जनवरी 2009 एवं मध्यप्रदेश शासन , वित्त विभाग मंत्रालय , भोपाल के संशोधित ज्ञापन क्रमांक एफ-6-1/2012/नियम/चार, दिनांक 25 सितम्बर 2012 में दिए गए प्रावधानों के अंतर्गत प्रदान की जाती है.

गणना-पत्रक

: 01-11-1987 1. श्रीमती लक्ष्मी शर्मा, सेवानिवृत्त

प्रधान न्यायाधीश ( जिला एवं सत्र

न्यायाधीश ) , कुटुंब न्यायालय, रतलाम

का नियुक्ति दिनांक.

2. सेवानिवृत्ति दिनांक : 31-05-2016 3. नियुक्तिदिनांक ... से : लागू नहीं दिनांक 09-03-1987 तक कुल सेवा अवधि.

: 28 वर्ष 06 माह 4. दिनांक 01-11-1987 से

29दिन.

सेवानिवृत्ति दिनांक तक कुल सेवा अवधि.

5. कालम ( 3 ) में अंकित : निरंक

अवधि हेतु समर्पण

अवकाश की पात्रता

(एक वर्ष में 15 दिन

की दर से) .

: 28-14 × 15-210 दिन 6. कालम (4 ) में अंकित

अवधि हेतु समर्पण

अवकाश की पात्रता

(एक वर्ष में 7 दिन की दर से

तथा दो वर्ष में 15 दिन की दर से) .

210दिन

:

7. कुल अर्जित अवकाश समर्पण की पात्रता.

8. घटाइयेः - सेवा के दौरान : 21 दिन

लिया गया अवकाश

समर्पण का लाभ.

9. सेवानिवृत्ति पर अर्जित अवकाश समर्पण की पात्रता. : 189दिन नोटः- मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3 ( ए) 19/03 /21 - ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) एवं समसंख्यक पत्र क्रमांक- 1734/21 -ब ( एक ) , दिनांक 2 जनवरी 2009 के अनुसार दिनांक 1 नवम्बर 1999 के पश्चात के अर्जित अवकाश नगदीकरण को उपरोक्त गणना में सम्मिलित नहीं किया गया है.

जबलपुर, दिनांक 5 अक्टूबर 2016

क्र. B -4720-दो-2-23-2014.- श्री डी. एन . शुक्ला, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सतना को दिनांक 21 मई 2016 से 2 जून 2016 तक, तेरह दिन के ग्रीष्मकालीन अवकाश के साथ एल.टी.सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण वर्ष 2011 से वर्ष 2015 तक की ब्लाक अवधि हेतु 10 दिवस (केवल दस दिवस ) के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक- 3- ( ए) -19-03- इक्कीस - ब( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 4023

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 अक्टूबर 2016

भाग 1 ]

के अनुक्रमांक 9 ( 1 - ड) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक- 3666- इक्कीस - ब ( एक ) 2011 , दिनांक 08 अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के अंतर्गत प्रदान की जाती है.

क्र. B -4724- दो-2-29-2009.- श्री एस. डी. दुबे , प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , खण्डवा को दिनांक 12 सितम्बर 2016 से दिनांक 17 सितम्बर 2016 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए छः दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री एस. डी. दुबे, प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय, खण्डवा को खण्डवाःपुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री एस. डी. दुबे , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो. प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

में दिशा गणना-पत्रक

अवकाश क उढ़ाने की 1. श्री आनन्द मोहन खरे, सेवानिवृत्त : 06-11-1985 रेश प्रधानन्यायाधीश ( जिला एवं सत्र

छतरपुर का नियुक्ति दिनांक, काल

2. सेवानिवृत्तिहेदिनांक 30-06-2016 3. नियुक्ति दिनांक 06-11-1985 से 01 वर्ष 04 माह

03दिन. दिनांक 09-03-1987 तकं ...

कुल सेवा अवधि.

4. दिनांक 10-3-1987 से 29 वर्ष 03 माह सेवानिवृत्ति दिनांक तक.... कुल सेवा अवधि... 21दिनं.

5. कालम (3 ) में अंकित : 1×15-15 दिन

अवधि हेतु समर्पण

अवकाश की पात्रता

(एक वर्ष में 15 दिन

की दर से) .

6. कालम (4) में अंकित : 28-14 × 15 = 210 दिन

1×7=7 दिन अवधि हेतु समर्पण

अवकाश की पात्रता

(एक वर्ष में 7 दिन की दर से

तथा दो वर्ष में 15 दिन की दर से).

7. कुल अर्जित अवकाश समर्पण की पात्रता. : 232दिन 8. घटाइयेः- सेवा के दौरान : निरंक

लिया गया अवकाश

समर्पण का लाभ .

9. सेवानिवृत्ति पर अर्जित : 232दिन अवकाश समर्पण की पात्रता.

नोटः- मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक -3 ( ए) 19/ 03/इक्कीस- ब( एक) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) एवं समसंख्यक पत्र क्रमांक- 1734/इक्कीस- ब ( एक) , दिनांक 2 जनवरी 2009 के अनुसार दिनांक 1 नवम्बर 1999 के पश्चात् के अर्जित अवकाश नगदीकरण को उपरोक्तः गणना में सम्मिलित नहीं किया गया है.

क्र. E- 2928-दो- 2-45-2016.- श्री अविनाश कुमार खरे, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, नीमच को दिनांक 12 सितम्बर 2016 से दिनांक 17 सितम्बर 2016 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए छः दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 18 सितम्बर 2016 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री अविनाश कुमार खरे, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय, नीमच को नीमच पुनः पदस्थापित किया जाता है .

कंम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अविनाश कुमार खरे, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. E- 2930-दो- 2-28ए- 2015.- श्री मोहम्मद फहीम अनवर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , होशंगाबाद को दिनांक 19 सितम्बर 2016 से दिनांक 24 सितम्बर 2016 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 अक्टूबर 2016

4024

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आदर्श कुमार जैन, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

अवकाश के पूर्व में दिनांक 18 सितम्बर 2016 के तथा अवकाश के पश्चात् में 25 सितम्बर 2016 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री मोहम्मद फहीम अनवर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, होशंगाबाद को होशंगाबाद पुनः पदस्थापित किया जाता है .

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

क्र. E- 2940-दो-2-19-2013.- श्री आर. के. एस . गौतम , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , खण्डवा को दिनांक 4 अक्टूबर 2016 से दिनांक 7 अक्टूबर 2016 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात्में दिनांक 8 अक्टूबर 2016 से दिनांक 12 अक्टूबर 2016 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री आर. के. एस. गौतम, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, खण्डवा को खण्डवा पुनः पदस्थापित किया जाता है .

प्रमाणित किया जाता है कि श्री मोहम्मद फहीम अनवर, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

क्र. E- 2932-दो- 2-37-2014.-श्री ओम प्रकाश सुनरया, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पन्ना को दिनांक 19 सितम्बर 2016 से दिनांक 21 सितम्बर 2016 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर . के . एस. गौतम उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

जबलपुर , दिनांक 6 अक्टूबर 2016 अवकाश से लौटने पर श्री ओम प्रकाश सुनरया, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पन्ना को पन्ना पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री ओम प्रकाश सुनरया , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. B-4749-दो-2-53-2014 .- श्री के. पी. सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उमरिया को दिनांक 6 सितम्बर 2016 से दिनांक 9 सितम्बर 2016 तक, चार दिन के पूर्व स्वीकृत अर्जित अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 10 सितम्बर 2016 से दिनांक 12 सितम्बर 2016 तक तीन दिन का अर्जित अवकाश और स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 13 सितम्बर 2016 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .

अवकाश से लौटने पर श्री के. पी. सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उमरिया को उमरिया पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

क्र. E- 2936-दो- 2-46-2016 .- श्री सनत कुमार कश्यप, रजिस्ट्रार (डी. ई. ) , उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , जबलपुर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक- 3/(ए) 19/03/इक्कीस- ब( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12( 1 ) के अंतर्गत दिनांक 22 सितम्बर 2014 से दिनांक 21 सितम्बर 2016 तक 2 वर्ष की ब्लाक अवधि हेतु 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री के. पी . सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. D - 3668- दो- 2-4-2015.- श्रीमती राधा सोनकर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कटनी का दिनांक 22 अगस्त 2016 से दिनांक 25 अगस्त 2016 तक चार दिन का स्वीकृत अर्जित अवकाश, उपभोग नहीं किये जाने के कारण निरस्त किया जाता है.

क्र. E- 2938- दो -2-18-2008.- श्री आदर्श कुमार जैन, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, छतरपुर को दिनांक 13 अक्टूबर 2016 से दिनांक 15 अक्टूबर 2016 तक तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 8 अक्टूबर 2016 से दिनांक 12 अक्टूबर 2016 तक के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 16 अक्टूबर 2016 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री आदर्श कुमार जैन , प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय, छतरपुर को छतरपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है .

क्र. D- 3684- दो -2-8-2012.- श्रीमती सुनीता यादव , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , अशोकनगर को दिनांक 13 सितम्बर 2016 से दिनांक 17 सितम्बर 2016 तक पांच दिन के पूर्व स्वीकृत अर्जित अवकाश के पूर्व के अनुक्रम में दिनांक 12 सितम्बर 2016 का एक दिन का अर्जित अवकाश और स्वीकृत किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

अवकाश से लौटने पर श्रीमती सुनीता यादव, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अशोकनगर को अशोकनगर पुनः पदस्थापित किया जाता है .

4025

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 अक्टूबर 2016

भाग 1 ]

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती सुनीता यादव, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.

क्र. E- 3018-दो- 2-44-2009.- श्री जोगेन्द्र कुमार वर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , बुरहानपुर को दिनांक 26 सितम्बर 2016 से दिनांक 29 सितम्बर 2016 तक चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 25 सितम्बर के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 30 सितम्बर 2016 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री जोगेन्द्र कुमार वर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , बुरहानपुर को बुरहानपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

क्र. E- 2954-दो-2-32-2014.- श्री आर. के. सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मण्डला को दिनांक 12 सितम्बर 2016 से दिनांक 15 सितम्बर 2016 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 10 एवं 11 सितम्बर 2016 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री जोगेन्द्र कुमार वर्मा उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

अवकाश से लौटने पर श्री आर. के. सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मण्डला को मण्डला पुनः पदस्थापित किया जाता है.

जबलपुर, दिनांक 7 अक्टूबर 2016 अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. के. सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. B -4757- दो- 2-39-2011 .- श्री राजेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , रीवा को दिनांक 12 सितम्बर 2016 से दिनांक 16 सितम्बर 2016 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 10 एवं 11 सितम्बर 2016 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री राजेन्द्र कुमार श्रीवास्तव , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , रीवा को रीवा पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

क्र. E- 2956-दो- 2-14-2012 .- श्री ए. जे. खान, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छिन्दवाड़ा का दिनांक 13 सितम्बर 2016 से दिनांक 17 सितम्बर 2016 तक पांच दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश में से दिनांक 13 सितम्बर 2016 का एक दिन का अर्जित अवकाश, उपभोग नहीं किये जाने के कारण निरस्त किया जाता है.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री राजेन्द्र कुमार श्रीवास्तव उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. E- 3015-दो- 2-15-2008.- श्रीमती अंजुली पालो , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दमोह का निम्नानुसार अवकाश निरस्त एवं स्वीकृतं किया जाता है: -

1. दिनांक 13 सितम्बर 2016 से दिनांक 17 सितम्बर 2016 तक पांच दिन का पूर्व स्वीकृत अर्जित अवकाश निरस्त किया जाता है .

क्र. C-4036-दो-2-14-2012 .- श्री ए. जे. खान , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , छिन्दवाड़ा को दिनांक 14 सितम्बर 2016 से दिनांक 17 सितम्बर 2016 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए चार दिन का स्वीकृत अर्जित अवकाश निरस्त किया जाता है तथा दिनांक 14 सितम्बर 2016 से दिनांक 15 सितम्बर 2016 तक दो दिन आकस्मिक अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 12 सितम्बर 2016 की शाम से दिनांक 16 सितम्बर 2016 की सुबह तक मुख्यालय से बाहर रहने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. दिनांक 1 अक्टूबर 2016 से 7 अक्टूबर 2016 तक सात दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 30 सितम्बर 2016 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 8 अक्टूबर 2016 से दिनांक 12 अक्टूबर 2016 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .

क्र. C-4045- दो-2-36-2016 .- श्री ए. सी. शुक्ला, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, सिवनी को दिनांक 15 सितम्बर 2016 से दिनांक 21 सितम्बर 2016 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए सात दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्रीमती अंजुली पालो, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , दमोह को दमोह पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री ए. सी. शुक्ला, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय, सिवनी को सिवनी पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री ए. सी. शुक्ला, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती अंजुली पालो, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.

4026

क्र. C -4051- दो-2-4-2015.- श्रीमती राधा सोनकर , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , कटनी को दिनांक 6 सितम्बर 2016 से दिनांक 8 सितम्बर 2016 तक तीन दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्रीमती राधा सोनकर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कटनी को कटनी पुनः पदस्थापित किया जाता है..

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती राधा सोनकर उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.

क्र. E- 3024- दो- 2-44-2012.- श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , पश्चिम निमाड़, मण्डलेश्वर को दिनांक 6 सितम्बर 2016 से दिनांक 8 सितम्बर 2016 तक तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 4 एवं 5 सितम्बर 2016 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , पश्चिम निमाड़, मण्डलेश्वर को पश्चिम निमाड़, मण्डलेश्वर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

जबलपुर, दिनांक 13 अक्टूबर 2016

क्र. C-4064-दो- 2-22-2013 .- श्री एच. एन. बाजपेयी, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , राजगढ़ ( ब्यावरा ) को दिनांक 19 अगस्त 2016 से दिनांक 1 सितम्बर 2016 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए चौदह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री एच. एन. बाजपेयी, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय, राजगढ़ ( ब्यावरा ) को राजगढ़ ( ब्यावरा ) पुनः पदस्थापित किया जाता है .

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री एच. एन. बाजपेयी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 अक्टूबर 2016

क्र. C-4066-दो- 2-39-2011.- श्री राजेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , रीवा को दिनांक 6 सितम्बर 2016 से दिनांक 8 सितम्बर 2016 तक दोनों दिन सम्मिलित कर के तीन दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री राजेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , रीवा को पुनः पदस्थापित किया जाता है .

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री राजेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. C-4068-दो-2-44-2012.- श्रीअनिल कुमार श्रीवास्तव, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , पश्चिम निमाड़, मण्डलेश्वर को दिनांक 9 सितम्बर 2016 से दिनांक 12 सितम्बर 2016 तक दोनों दिन सम्मिलित करके चार दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 13 सितम्बर 2016 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .

अवकाश से लौटने पर श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , पश्चिम निमाड़, मण्डलेश्वर को पश्चिम निमाड़, मण्डलेश्वर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. C-4074-दो- 2-34-2013.- श्रीमती विभावरी जोशी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , विदिशा को दिनांक 29 जुलाई 2016 से दिनांक 30 जुलाई 2016 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए दो दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 31 जुलाई 2016 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्रीमती विभावरी जोशी , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विदिशा को विदिशा पुनः पदस्थापित किया जाता है .

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती विभावरी जोशी , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.

माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,

यू. एस. दुबे, रजिस्ट्रार, 4027

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 अक्टूबर 2016

भाग 1 ]

जबलपुर, दिनांक 29 अगस्त 2016

क्र. 889- गोपनीय - 2016-दो- 2-1-2016- ( भाग- बी ) - भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश निम्न सारणी के स्तम्भ क्रमांक ( 2 ) में उल्लेखित न्यायिक अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष उक्त सारणी के स्तम्भ क्रमांक ( 3 ) में दर्शाये अनुसार उल्लेखित न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर, उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है :-

सारणी

अधिकारी का नाम

क्र.

(2)

(1)

1 श्रीमती आशिता श्रीवास्तव ,

प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, टीकमगढ़.

2 श्री संजीव श्रीवास्तव, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , टीकमगढ़ .

न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी

(3)

तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , टीकमगढ़ की हैसियत से रिक्तन्यायालय में.

प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, टीकमगढ़ की हैसियत से श्रीमती आशिता श्रीवास्तव के स्थान पर.

जबलपुर, दिनांक 5 अक्टूबर 2016

क्र. 997 - गोपनीय- 2016- दो- 2-21/63 .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय , एतद्वारा उच्च न्यायालय आदेश क्रमांक 727/गोपनीय/ 2016/दो-2-21/63 , दिनांक 15 जुलाई, 2016 एवं क्रमांक 828/गोपनीय/ 2016/दो -2-21/63 , दिनांक 10 अगस्त, 2016 में आंशिक संशोधन करते हुये , उक्त आदेशों के स्तम्भ क्रमांक ( 2 ) में दर्शाये गये उच्चतर न्यायिक सेवा के न्यायिक अधिकारियों को उनके नामों के समक्ष स्तम्भ क्रमांक ( 3 ) में दर्शाये गये दिनांक के स्थान पर स्तम्भ क्रमांक (4 ) में दर्शाये गये पुनरीक्षित दिनांक से तथा स्तम्भ क्रमांक ( 5 ) में अंकित रिक्त पद पर सुपर समय वेतनमान ( Super Time Scale ) रुपये 70290-1540-76450/- में नियुक्त करता है: -

सारणी

नाम तथा पदनाम

क्रमांक

सुपर समय

वेतनमान में पूर्व में नियुक्तिका दिनांक

(3) (1)

(2)

07-04-2016 1 श्री वृन्दावन लाल झा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिंगरौली.

07-04-2016 2 श्री अनुपम श्रीवास्तव, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, राजगढ़.

11-04-2016 3 श्री शिशिरकांत चौबे, प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय, विदिशा.

20-04-2016 4 श्री अरूण कुमार शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , टीकमगढ़.

रिक्त पद के संदर्भ में टिप्पणी सुपर समय वेतनमान में नियुक्तिका पुनरीक्षित दिनांक

(5)

(4)

16-03-2016

तत्समय उपलब्ध रिक्त पद पर. 07-04-2016

तत्समय उपलब्ध रिक्त पद पर. 07-04-2016

तत्समय उपलब्ध रिक्त पद पर. 11-04-2016

तत्समय उपलब्ध रिक्त पद पर.

4028

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 अक्टूबर 2016

(3) (2)

(1)

23-05-2016 5 श्री राकेश कुमार सिंह, ( सीनियर) , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , मण्डला.

6 श्री भागचंद मलैया, सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वर्तमान में प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , सागर.

01-07-2016 7 श्री आलोक कुमार वर्मा ( जूनियर ) , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, श्योपुर.

01-07-2016 8 श्री देवेन्द्र सिंह सोलंकी, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय , म. प्र. खण्डपीठ, इंदौर.

06-07-2016 9 श्री शम्भूसिंह रघुवंशी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , हरदा.

01-08-2016 10 श्री सत्येन्द्र कुमार सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , उज्जैन.

(5)

(4)

20-04-2016

तत्समय उपलब्ध रिक्त पद पर. 24-05-2016 तत्समय उपलब्ध रिक्त पद पर. 01-07-2016

तत्समय उपलब्ध रिक्त पद पर. 01-07-2016

तत्समय उपलब्ध रिक्त पद पर. 01-07-2016

तत्समय उपलब्ध रिक्त पद पर. 06-07-2016

तत्समय उपलब्ध रिक्त पद पर.

जबलपुर, दिनांक 5 अक्टूबर 2016

क्र. 998 -गोपनीय - 2016- दो- 2-21/63 .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय , निम्नलिखित जिला एवं सत्र न्यायाधीश ( चयन ग्रेड ) को उनके नाम के समक्ष स्तम्भ क्रमांक ( 3 ) में दर्शाये गये दिनांक से, स्तम्भ क्रमांक ( 4 ) में दर्शित रिक्त पदों पर सुपर समय वेतनमान ( Super Time Scale ) रुपये 70290-1540-76450/- में नियुक्त करता है:-

सारणी

क्रमांक नाम तथा पदनाम

रिक्त पद के संदर्भ में टिप्पणी

सुपर समय वेतनमान

में नियुक्तिका दिनांक

(3)

(2)

(1)

01-08-2016

1 श्री अभय कुमार ( सक्सेना ) , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , ग्वालियर.

(4)

श्री सत्येन्द्र कुमार सिंह, सुपर समय वेतनमान धारक को पुनरीक्षित दिनांक से सुपर समय वेतनमान दिये जाने के फलस्वरूप उपलब्ध रिक्त पद पर.

जबलपुर, दिनांक 9 अक्टूबर 2016

क्र. 1030-गोपनीय - 2016 - दो- 2-1-2016 ( भाग - ए) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , निम्नलिखित जिला एवं सत्र न्यायाधीशों को निम्न सारणी के स्तम्भ ( 3 ) में निर्दिष्ट स्थान से स्तम्भ ( 4 ) 4029

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 अक्टूबर 2016

भाग 1 ]

में निर्दिष्ट स्थान में स्थानांतरित कर स्तम्भ ( 6 ) में निर्दिष्ट सिविल जिले के लिये जिला न्यायाधीश की हैसियत से उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है . साथ ही दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 9 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उन्हें उनके नाम के समक्ष सारणी के स्तम्भ ( 5 ) में निर्दिष्ट सत्र खण्ड के लिये उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से में सत्र न्यायालय में सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नियुक्त करता है: -

कहां से नाम

क्र.

(3) (2)

(1)

शिवपुरी 1 श्री बृज किशोर श्रीवास्तव

2

जबलपुर श्री शैलेन्द्र शुक्ला प्रिंसिपल रजिस्ट्रार (सतर्कता) , उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर.

गुना श्री अमर नाथ (केशरवानी )

3

मण्डला 4 श्री सुरेन्द्र कुमार तुरकर

श्री श्रीराम दिनकर

5

शिवपुरी

राजगढ़ 6 श्री ऋतुराज बंसत कुमार

श्योपुर श्री महेश भदकारिया

7

सारणी

कहां को

न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी

(6)

पदस्थापना के जिले का नाम (5)

(4)

उज्जैन

उज्जैन

सिविल जिला, उज्जैन. जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री सत्येन्द्र कुमार सिंह के स्थान पर.

भोपाल

भोपाल

सिविल जिला, भोपाल जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री राजीव कुमार दुबे के स्थान पर.

सिंगरौली

सिंगरौली

सिविल जिला, सिंगरौली जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री व्ही.एल.झा के स्थान पर.

नरसिंहपुर

नरसिंहपुर

सिविल जिला, नरसिंहपुर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री गौरी शंकर दुबे के स्थान पर.

दमोह

दमोह

सिविल जिला, दमोह जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्रीमती अंजली पालो के स्थान पर.

शिवपुरी

शिवपुरी

सिविल जिला, शिवपुरी जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री बृज किशोर श्रीवास्तव के स्थान पर.

नीमच

नीमच

सिविल जिला, नीमच जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री राजेश गुप्ता के स्थान पर.

क्र. 1031 - गोपनीय- 2016- दो- 2-1-2016 ( भाग- ए) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अधीन एवं मध्यप्रदेश सिविल कोर्टस् एक्ट, 1958 की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , निम्न सारणी के स्तम्भ (2) में दर्शित उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी को उनके समक्ष स्तम्भ ( 3 ) में निर्दिष्ट स्थान से स्तम्भ ( 4 ) में निर्दिष्ट स्थान पर स्थानांतरित कर, उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से तत्संबंधी स्तम्भ ( 6 ) में निर्दिष्ट विशेष न्यायाधीश की हैसियत से तथा मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग की अधिसूचना क्रमांक फा-1-2-90- इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक26-10-95, अधिसूचना क्रमांक फा.-1-2-90- इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 19-2-97 एवं क्रमांक-1-2-90- इक्कीस- अ( एक ) , दिनांक 7-5-99 क्रमांक फा.1-2-90/इक्कीस- ब ( एक ) , 4030

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 अक्टूबर 2016

दिनांक 4-5-2007 तथा अधिसूचना क्रमांक फा. क्र. 1-2-90-21 /ब( एक ) 1511/2016 , दिनांक 16-05-2016 द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम , 1989 , ( 1989 की संख्या 33 की धारा 14 के अधीन विनिर्दिष्ट सारणी के तत्संबधी स्तम्भ ( 7 ) में निर्दिष्ट विशेष न्यायालय/ अनन्य विशेष न्यायालय में पीठासीन अधिकारी के रूप में पदस्थ एवं नियुक्त करता है.

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( 1974 की संख्या 2 ) की धारा 9 की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्रदंत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , उच्चतर न्यायिक सेवा के निम्न सारणी के स्तम्भ ( 2 ) में निर्दिष्ट अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष सारणी के स्तम्भ ( 5 ) में निर्दिष्ट सत्र खण्ड के लिए सत्र न्यायालय की अधिकारिता का प्रयोग करने के लिये अपर सत्र न्यायाधीश नियुक्त करता है:-

कहां को

कहां से

नाम

क्र.

(4)

(3)

(1)

(2)

इंदौर

राजगढ़ 1 श्री राजेश कुमार गुप्ता

मण्डला

नसरूल्लागंज

2 श्री विजय कुमार पाण्डेय (सीनियर )

भोपाल

शिवपुरी 3 श्री अरूण कुमार वर्मा

कटनी

अनूपपुर

4 श्री अजय प्रकाश मिश्र

उज्जैन

5 श्री ओंकार नाथ

गुना

रतलाम

श्योपुर 6 श्री मुंशी सिंह चन्द्रावत

छतरपुर

इटारसी

7 श्री रत्नेश चन्द्र सिंह बिसेन

सारणी

न्यायालय के संदर्भ में टिप्पणी

विशेष न्यायालय का नाम (7)

(6)

सत्रखण्ड का नाम (5)

राजगढ़ राजगढ़ पीठासीन अधिकारी , विशेष न्यायालय की हैसियत से श्री ऋतुराज बंसत के रिक्त स्थान पर .

मण्डला मण्डला पीठासीन अधिकारी , विशेष न्यायालय की हैसियत से श्री सुरेन्द्र कुमार तुरकर के स्थान पर.

शिवपुरी शिवपुरी पीठासीन अधिकारी, विशेष न्यायालय की हैसियत से श्री श्रीराम दिनकर के स्थान पर.

कटनी कटनी पीठासीन अधिकारी , विशेष न्यायालय की हैसियत से श्री अरविंद कुमार शुक्ला के स्थान पर.

गुना गुना पीठासीन अधिकारी, विशेष न्यायालय की हैसियत से श्री अमर नाथ (केशरवानी ) के स्थान पर.

श्योपुर श्योपुर पीठासीन अधिकारी , विशेष न्यायालय की हैसियत से श्री महेश भदकारिया के स्थान पर.

छतरपुर छतरपुर पीठासीन अधिकारी , विशेष न्यायालय की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,

मनोहर ममतानी , रजिस्ट्रार जनरल.

4031

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 अक्टूबर 2016

भाग 1 ]

जबलपुर, दिनांक 26 सितम्बर 2016

क्र. 969 -गोपनीय - 2016- दो- 2-1-2016 ( भाग- बी ) - भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अधीन एवं मध्यप्रदेश सिविल कोर्टस् एक्ट, 1958 की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, निम्न सारणी के स्तम्भ (2 ) में दर्शित उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी को उनके समक्ष स्तम्भ ( 3 ) में निर्दिष्ट स्थान से स्तम्भ ( 4 ) में निर्दिष्ट स्थान पर स्थानांतरित कर, उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से तत्संबंधी स्तम्भ ( 6 ) में निर्दिष्ट विशेष न्यायाधीश की हैसियत से तथा मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग की अधिसूचना क्रमांक -1-2-90- इक्कीस - ब ( एक ) , दिनांक 26-10-95 , अधिसूचना क्रमांक फा.- 1-2-90- इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 19-2-97 एवं क्रमांक-1-2-90-इक्कीस- अ ( एक ), दिनांक 7-5-99, क्रमांक फा.1-2-90/इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 4-5-2007 तथा अधिसूचना क्रमांक फा. क्र. 1-2-90-21 - ब ( एक ) 1511/2016 , दिनांक 16-05-2016 द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम, 1989 , ( 1989 की संख्या 33 की धारा 14 के अधीन विनिर्दिष्ट सारणी के तत्संबधी स्तम्भ (7 ) में निर्दिष्ट विशेष न्यायालय/ अनन्य विशेष न्यायालय में पीठासीन अधिकारी के रूप में पदस्थ एवं नियुक्त करता है.

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( 1974 की संख्या 2 ) की धारा 9 की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, उच्चतर न्यायिक सेवा के निम्न सारणी के स्तम्भ ( 2 ) में निर्दिष्ट अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष सारणी के स्तम्भ ( 5 ) में निर्दिष्ट सत्र खण्ड के लिए सत्र न्यायालय की अधिकारिता का प्रयोग करने के लिये अपर सत्र न्यायाधीश नियुक्त करता हैः-

सारणी

कहां को

कहां से

नाम

क्र.

(4) (2)

(3)

(1)

भिण्ड

सागर 1 डॉ. शिव कुमार मिश्रा

भिण्ड

भिण्ड

2 श्री योगेश कुमार गुप्ता

टीकमगढ़

मुरैना 3 श्री विनोद कुमार

न्यायालय के संदर्भ में विशेष न्यायालय का

नाम

टिप्पणी

सत्रखण्ड का नाम

(7)

(6)

(5)

सागर सागर पीठासीन अधिकारी, अनन्य विशेष न्यायालय की हैसियत से श्री संजीव दत्ता के स्थान पर.

भिण्ड भिण्ड पीठासीन अधिकारी , विशेष , न्यायालय की हैसियत से डॉ. शिव कुमार मिश्रा के स्थान पर.

मुरैना मुरैना पीठासीन अधिकारी , अनन्य विशेष न्यायालय की हैसियत से श्री सुशील कुमार शर्मा के स्थान पर.

क्र. 970 - गोपनीय - 2016 - दो - 2-1-2016 ( भाग - बी ) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों एवं मध्यप्रदेश सिविल कोर्टस् एक्ट, 1958 की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) के साथ पठित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, निम्न सारणी के स्तम्भ ( 2 ) में दर्शित उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी ( अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ) को उनके समक्ष स्तम्भ ( 3 ) में निर्दिष्ट स्थान से स्तम्भ (4 ) में निर्दिष्ट स्थान पर स्थानांतरित कर, उक्त न्यायिक अधिकारी के समक्ष स्तम्भ ( 6 ) में निर्दिष्ट अपर जिला न्यायाधीश की हैसियत से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है.

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 9 की उपधारा ( 3 ) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, उच्चतर न्यायिक सेवा के निम्न अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष निम्नलिखित सारणी के स्तम्भ ( 5 ) में निर्दिष्ट सत्र खण्ड के लिये सत्र न्यायालय की अधिकारिता का प्रयोग करने के लिये , उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अपर सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नियुक्त करता है :-

सारणी

नाम

कहां को

कहां से

क्र.

(3)

(4) (2)

(1).

रायसेन

भोपाल

1 डॉ. रमेश साहू

न्यायालय में पदस्थापना पदस्थापना के जिले का नाम

के संदर्भ में टिप्पणी

(6)

(5)

रायसेन

तृतीय अपर जिला एवं सत्र

न्यायाधीश की हैसियत से श्री विजय चन्द्रा के स्थान पर .

[ भाग 1 4032

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 अक्टूबर 2016

(5)

(6)

(4)

(3)

(2)

(1)

उमरिया

2

अलीराजपुर

अलीराजपुर

श्री सुरेश चन्द्र पाल

प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

टिप्पणी.-

( 1 ) आदेश क्रमांक 947/गोपनीय/2016 , दिनांक 20-09-2016 , जहां तक इसका संबंध श्री योगेश कुमार गुप्ता, प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , भिण्ड का, भिण्ड से सागर स्थानान्तरण से है, एतद्वारा निरस्त किया जाता है.

(2) आदेश क्रमांक 947/गोपनीय/2016 , दिनांक 20-09-2016 जहां तक इसका संबंध श्री विनोद कुमार, द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , टीकमगढ़ का, टीकमगढ़ से सीधी स्थानान्तरण से है, एतद्वारा निरस्त किया जाता है.

(3 ) आदेश क्रमांक 947/गोपनीय/ 2016 , दिनांक 20-09-2016 जहां तक इसका संबंध श्री राजेश कुमार गुप्ता , तेरहवें अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , इंदौर का, इंदौर से मुरैना स्थानान्तरण से है, एतद्वारा निरस्त किया जाता है. वे अपने वर्तमान पद पर कार्य करते रहेंगे.

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,

अखिल कुमार श्रीवास्तव, प्रिंसिपल , रजिस्ट्रार.

जबलपुर, दिनांक 5 अक्टूबर 2016

निर्देशित करता है कि डॉ. रमेश साहू, तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , रायसेन अपने घोषित कार्यस्थल के अतिरिक्त बरेली में प्रत्येक माह में 15 दिवस की अवधि के लिये श्रृंखला न्यायालय आयोजित करने हेतु बैठक करेंगे. यह अधिसूचना रायसेन - बरेली श्रृंखला न्यायालय के संबंध में पूर्व में जारी अधिसूचनाओं को अतिष्ठित करते हुए जारी की जा रही है.

क्र. E- 2903- दो - 3-130-2009.- श्री आनन्द व्ही. मण्डलोई, बजट ऑफिसर , उच्च न्यायालय, इन्दौर खण्डपीठ, इन्दौर को दिनांक 30-08-2016 से दिनांक 03-09-2016 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए 05 दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 04 एवं 05-09-2016 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री आनन्द व्ही. मण्डलोई, बजट ऑफिसर, उच्च न्यायालय इन्दौर खण्डपीठ, इन्दौर को इन्दौर पुनः पदस्थापित किया जाता है .

No. -C- 3897 - III- 10-42-75 .-In exercise of the powers conferred by Section 12 of the Madhya Pradesh Civil Courts Act , 1958 ( Act No. 19 of 1958 ) , the High Court ofMadhya Pradesh hereby directs that Dr. Ramesh Sahu , Third Additional District and Sessions Judge , Raisen shall also hold sitting at Bareli in addition to his place of sitting for the period of 15 days in a month for holding Link Court . This notification is being issued in supersession of earlier notifications issued in respect of Raisen-Bareli Link Court .

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

जबलपुर, दिनांक 3 अक्टूबर 2016 प्रमाणित किया जाता है कि श्री आनन्द व्ही. मण्डलोई उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो बजट ऑफीसर के पद पर कार्यरत रहते .

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,

यू. एस. दुबे , रजिस्ट्रार

जबलपुर, दिनांक 27 सितम्बर 2016

क्र.-सी- 3947-तीन- 10-42-75.- मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय अधिनियम, 1958 ( अधिनियम क्रमांक 19 सन् 1958 ) की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , एतद्वारा निर्देशित करता है कि श्री समीर कुलश्रेष्ठ , द्वितीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश , बड़वानी , जिन्हें अपने घोषित कार्यस्थल के अतिरिक्त सेंधवा में प्रत्येक माह में 15 दिवस की अवधि के लिये श्रृंखला न्यायालय आयोजित करने हेतु निर्देशित किया गया था , माह के समस्त कार्यदिवसों पर अपने घोषित कार्यस्थल, बड़वानी में ही क्र.-सी- 3897-तीन-10-42-75.- मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय अधिनियम, 1958 ( अधिनियम क्रमांक 19 सन् 1958 ) की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, एतद्वारा भाग 1 ]

4033

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 अक्टूबर 2016

बैठक करेंगे . परिणामस्वरूप बड़वानी सेंधवा श्रृंखला न्यायालय की बैठक में एतद्वारा समाप्त की जाती है.

No. -C- 3947- III - 10-42-75 .-In exercise of the powers conferred by Section 12 of the Madhya Pradesh Civil Courts Act , 1958 (Act No. 19 of 1958 ) , the High Court of Madhya Pradesh hereby directs that Shri Sammer Kulshreshtha , Second Additional District and Sessions Judge , Badwani , who was directed to hold sitting at Sendhwa in addition to his place of sitting for a period of 15 days in a month for holding Link Court, will hold sitting at Badwani only on all working days in a month . Consequently, the sitting of Badwani - Sendhwa Link Court is hereby discontinued .

No. -C- 3949 - III - 6-6-84 .- In exercise of the powers conferred by sub-section 3 of Section 9 of the Code of Criminal Procedure , 1973 ( Act No. 2 of 1974) and all other enabling provisions , the High Court of Madhya Prasdesh hereby designates the Judicial Officers shown in the Column No. (3) of the Table below to be the Presiding Officers of the Court for trial of offences of Rape, Gang - rape , Murder with Rape and all other offences relating thereto for the Places shown in Column No. (2) of the said table , in supersession of all its earlier notifications in this regard in repsect of the following places:-

TABLE

Place

S. No.

(2)

Name of the Officer and designation (3)

(1)

1

Smt . Savita Dubey, VII ASJ Bhopal

Sehore

2

Shri . B. S. Bhadoriya , Special Judge under SC/ST (POA) Act. जबलपुर, दिनांक 6 अक्टूबर 2016

क्र.-बी-4742-तीन- 10-42-75.- मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय अधिनियम, 1958 ( अधिनियम क्रमांक 19 सन् 1958 ) की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उच्च न्यायालय एतद्वारा निर्देशित करता है कि निम्न तालिका के कॉलम क्रमांक 3 में वर्णित न्यायिक अधिकारीगण अपने घोषित कार्यस्थल के अतिरिक्त कॉलम क्रमांक 2 में वर्णित स्थानों पर प्रत्येक माह में कॉलम क्रमांक 4 में वर्णित अवधि के लिये श्रृंखला न्यायालय आयोजित करने हेतु बैठक करेंगे . यह अधिसूचना तालिका के क्रमांक 2 में वर्णित स्थान पर श्रृंखला न्यायालय से संबंधित समस्त पूर्व अधिसूचनाओं को अतिष्ठित करते हुए जारी की जा रही है.

No. -B - 4742 - III - 6-4-72 . In exercise of the powers conferred by Section 12 of the Madhya Pradesh Civil Courts Act, 1958 (Act No. 19 of 1958 ) , the High Court ofMadhya Pradesh hereby directs that the Judicial Officers named in the column No. (3) of the following table shall also hold sitting at places mentioned in the column No. (2) of the Table in addition to his place of sitting for the period mentioned in the column No. (4) for holding Link Court . This notification is being issued in supersession of all the earlier notifications issued in respect of Link Court for the places mentioned in Column No. 2 of the Table :-

ADJ Cadre

No. of Name of the Officer and

S. Places ,

No.

designation

Days for the Link Court where Link Courts is

to be held

(3)

(4) (1) (2)

1

2 weeks Berasia Shri Bhupendra Kumar Singh , VIII ADJ , Bhopal .

By order of the High Court, VIVEK SAXΕΝΑ , O.S.D. (D.E.) .

Jabalpur , the 23rd August 2016

No. A/3782-In exercise of the powers conferred by sub- section 3 of Section 9 of the Code of Criminal Procedure , 1973 (Act No. 2 of 1974) and all other enabling provisions , the High Court of Madhya Prasdesh hereby designates the Judicial Officers shown in the Column No. (2) of the table below to be the Presiding Officers of the court to deal with the cases relating to offences registered by Cyber and Hi - Technique crimes Police Station , Bhopal for the Zones specified in Column No. (3 ) fot the Districts shown in Column No. (4) of the said Table :-

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 अक्टूबर 2016

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TABLE

Zone

S.

Name and Designation ofJudicial Officers

No.

Districts to which the jurisdiction of the Zonal Courts shall extend

(4)

(3)

(2)

(1)

Bhopal

1

Betul , Bhopal , Damoh , Harda , Hoshangabad , Raisen, Rajgarh , Sagar , Sehore and Vidisha.

Shri Upendra Kumar Singh XII ASJ , Bhopal.

Gwalior

2 Shri Anil Kumar Sohane , XI ASJ , Gwalior

Ashok Nagar , Bhind, Chhatarpur , Datia, Gwalior , Guna , Morena , Panna , Sheopurkala , Shivpuri and Tikamgarh .

Indore

3 Shri Padmesh Shah , XII ASJ , Indore

Alirajpur , Badwani , Burhanpur , Dhar , Dewas , Indore , Jhabua , Khandwa , Khargone (Mandleshwar) , Mandsaur , Neemuch , Ratlam , Shajapur and Ujjain .

Jabalpur

4 Smt . Asha Godha , VII ASJ , Jabalpur

Anuppur , Balaghat , Chhindwara , Dindori , Jabalpur , Katni , Mandla , Narsinghpur , Rewa , Satna , Seoni , Shahdol , Sidhi , Singrauli and Umaria.

VIVEK SAXENA , O.S.D. ( D.E. ) .

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 21 October 2016. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2016-10-21.43.Ordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2016-10-21.43.Ordinary.