Servants of Knowledge
Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

0

Published 11 November 2016

Type
Ordinary
Gazette no.
46
Part
1
Identifier
in.gazette.madhya.2016-11-11.46.Ordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदे श शासन

सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

भोपाल , शुक्रवार, दिनांक 11 नवम्बर 2016

क्रमांक 46]

कार्तिक 20 , शक 1938

विषय-सूची

1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश , ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, भाग

(3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं,

भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं,

(2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, भाग 4.-(क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक,

(3 ) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,

(ख ) ( 1 ) अध्यादेश, ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3 ) संसद् के अधिनियम,

(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल , दिनांक 10 अक्टूबर 2016

क्र. ई-5-772- आयएएस- लीव- 5 - एक. ( 1 ) श्री पी. नरहरि, आयएएस. , कलेक्टर, जिला इन्दौर को निम्नलिखित अवधियों का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है:-

1. दिनांक 19 से 22 सितम्बर 2016 तक चार दिन. , 2. दिनांक 26 से 29 सितम्बर 2016 तक चार दिन .

(2) अवकाशकाल में श्री पी. नरहरि को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री पी . नरहरि अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल , दिनांक 13 अक्टूबर 2016

क्र. ई - 15-160-2016-5- एक.- ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट इस वर्ष 22-23 अक्टूबर 2016 को इन्दौर शहर में आयोजित किया जा रहा है. इस 2 दिवसीय मेगा इवेंट में देश विदेश के निवेशक, राजदूत, शासकीय अधिकारीगण , ग्लोबल CEOs तथा उद्योग विशेषज्ञों का समागम होगा. यह समिट निवेशकों के परस्पर व्यापार व संवाद हेतु अपार अवसर प्रस्तुत कर संबंधित सेक्टर्स में ज्वाइंट वेंचर/ भागीदारी हेतु मार्ग प्रशस्त करेगा .

4251

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2016.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 नवम्बर 2016

4252

(2 ) राज्य शासन निम्नलिखित परिवीक्षाधीन भाप्रसे अधिकारियों की सेवाएं इन्दौर शहर में आयोजित उक्त ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट, 2016 की गतिविधियों में सहयोग व समन्वय हेतु दिनांक 17 अक्टूबर से 27 अक्टूबर 2016 तक संलग्न कार्यक्रम अनुसार उपस्थित होने के लिए संबद्ध करता है. इन अधिकारियों द्वारा इस समिट के दौरान अर्जित अनुभव/जानकारी इस विभाग एवं एम.पी. ट्रायफेक को उपलब्ध कराई जावेगी:-

वर्तमान पदस्थापना क्र. अधिकारी का नाम एवं पद आवंटन वर्ष

(2)

(3)

.(1)

सहायक कलेक्टर, जिला जबलपुर.

1 श्रीमती उमा महेश्वरी आर. (2013)

2. श्री बालागुरू के. , (2015) सहायक कलेक्टर, जिला ग्वालियर.

3 श्री पार्थ जैसवाल , (2015) सहायक कलेक्टर, जिला बालाघाट.

4 श्री हिमांशु चन्द्र, ( 2015) सहायक कलेक्टर , जिला रायसेन.

5 सुश्री जे. रीभा, ( 2015 ) सहायक कलेक्टर, जिला सागर.

6 सुश्री संस्कृति जैन (2015) सहायक कलेक्टर, जिला होशंगाबाद.

7 श्री हर्षल पंचोली (2015) सहायक कलेक्टर, जिला बैतूल.

8. श्री मृणाल मीना (2015) सहायक कलेक्टर, जिला रीवा.

9 सुश्री रानी बंसल , ( 2015) सहायक कलेक्टर, जिला उज्जैन.

10 श्री अर्पित वर्मा (2015 ) सहायक कलेक्टर, जिला मंदसौर.

11 सुश्री अदिति गर्ग, ( 2015 ) सहायक कलेक्टर, जिला खण्डवा.

12 श्री हर्ष सिंह , (2015) सहायक कलेक्टर , जिला धार.

13 श्री रौशन कुमार सिंह ( 2015 ) सहायक कलेक्टर, जिला सीहोर.

14 श्री रितुराज, ( 2015 )

सहायक कलेक्टर, जिला रतलाम .

ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-2016 से संबंधित कार्यों में सहयोग हेतु भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों हेतु कार्यक्रम की रूपरेखा दिनांक 17 अक्टूबर से 27 अक्टूबर 2016.

दिनांक 17-10-2016 :

रिपोर्टिंग : प्रातः 10:00 बजे, प्रबंध संचालक, एमपीएकेव्हीएन, इन्दौर.

आयोजन स्थल (ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर, इन्दौर ) का भ्रमण.

दिनांक 18-10-2016 :

समिट संबंधित जानकारी से अवगत कराया जाना द्वारा अतिरिक्त प्रबंध संचालक, एमपीट्रायफेक.

दिनांक 19-10-2016 से 23-10-2016 :

राजदूत/उच्चायुक्त/गेस्ट ऑफ हॉनर/ भारत सरकार के सचिव स्तर के अधिकारी के सहायक/सम्पर्क अधिकारी.

कन्ट्री सेशन के दौरान समन्वय.

सेक्टर सेमीनार के आयोजन में सहयोग.

सीईओ कॉनक्लेव में समन्वय व सहयोग

बी 2 बी मीटिंग.

दिनांक 24-10-2016 से 27-10-2016 :

समिट के दौरान सम्पन्न गतिविधियों की रिपोर्ट इत्यादि तैयार करने में नॉलेज पार्टनर ( ई एण्ड वाय ) व नेशनल पार्टनर (सीआईआई ) के साथ जानकारी सांझा करना.

दिनांक 27-10-2016 कार्यमुक्त अपराह्न 5.00 बजे प्रबंध संचालक, एकेव्हीएन, इन्दौर.

4253

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 नवम्बर 2016

भाग 1 ]

तथा उपभोक्ता संरक्षण तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य भंडार गृह निगम को दिनांक 28 अक्टूबर से 1 नवम्बर 2016 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

क्र. ई - 1-330-2016-5- एक. राज्य शासन एतद्वारा . श्री डी. पी. आहूजा, भा.प्र.से. ( 1996 ) , प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश ट्रेड एण्ड इंवेस्टमेंट फेसिलिटेशन कार्पोरेशन लिमि. (ट्रायफेक ) भोपाल को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ आगामी आदेश तक दिनांक 7-9 जनवरी , 2017 को बैंगलूर में आयोजित प्रवासी भारतीय सम्मेलन से संबंधित कार्यों हेतु नोडल अधिकारी करता है.

भोपाल, दिनांक 14 अक्टूबर 2016

(2) श्री के. सी. गुप्ता की अवकाश अवधि में श्री फैज अहमद किदवई, भाप्रसे, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम तथा आयुक्त, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश। तक प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खाद्य नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण तथा प्रबंध संचालक , मध्यप्रदेश राज्य भंडार गृह निगम का प्रभार सौंपा जाता है.

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री के. सी. गुप्ता को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , खाद्य नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य भंडार गृह निगम के पद पर पुनः पदस्थ किंया जाता है.

क्र. ई- 5-532- आयएएस - लीव- 5 -एक. ( 1 ) श्रीमती सलीना सिंह, आयएएस. , मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी , मध्यप्रदेश एवं पदेन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विधि ( निर्वाचन ) विभाग को दिनांक 24 से 29 अक्टूबर 2016 तक छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 30 अक्टूबर 2016 के सार्वजनिक अवकाश एवं दिनांक 31 अक्टूबर 2016 के स्थानीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(4) श्री के. सी. गुप्ता द्वारा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खाद्य नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य भंडार गृह त्तिगम का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री फैज अहमद किदवई, भाप्रसे, प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, खाद्य नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य भंडार गृह निगम के प्रभार से मुक्त होंगे.

(2) श्रीमती सलीना सिंह की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री एस. एस. बंसल, ( सेवानिवृत्त भाप्रसे ) विकअ-सह-संयुक्त निर्वाचन पदाधिकारी तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन , विधि एवं विधायी कार्य (केवल निर्वाचन कार्य ) विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.

(5 ) अवकाशकाल में श्री के. सी. गुप्ता को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था. V

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री के. सी. गुप्ता, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

(3) अवकाश से लौटने पर श्रीमती सलीना सिंह को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश एवं पदेन प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, विधि (निर्वाचन) विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है..

(4) श्रीमती सलीना सिंह द्वारा मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश एवं पदेन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , विधि (निर्वाचन)विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री एस. एस. बंसल उक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

क्र. ई. -5-814- आयएएस लीव-5- एक. ( 1 ) श्रीमती उर्मिल मिश्रा, आयएएस. , आयुक्त, पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकअ-सह- संचालक, विमुक्त- घुमक्कड़ तथा अर्द्धघुमक्कड़ जाति कल्याण मध्यप्रदेश को दिनांक 4 से 7 अक्टूबर 2016 तक चार दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 8 एवं 9 अक्टूबर 2016 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(5 ) अवकाशकाल में श्रीमती सलीना सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती सलीना सिंह अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.

(2) अवकाशकाल में श्रीमती उर्मिल मिश्रा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती उर्मिल मिश्रा अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.

क्र. ई-5-607- आयएएस- लीव- 5- एक. ( 1 ) श्री के. सी. गुप्ता, आयएएस, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खाद्य नागरिक आपूर्ति [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 नवम्बर 2016

4254

भोपाल, दिनांक 15 अक्टूबर 2016

क्र. ई- 1-337-2016-5- एक. नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में दर्शाये भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना ( 3 ) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से, पदस्थ किया जाता है:-

नवीन पदस्थापना

क्र.

अधिकारी का नाम एवं वर्तमान पदस्थापना

खाना ( 3 ) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया

(4)

(3)

(2)

(1)

1 श्री उमाकांत उमराव ( 1996 )

कमिश्नर, नर्मदापुरम संभाग ,

होशंगाबाद

आयुक्त,

उच्च शिक्षा तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन , उच्च शिक्षा विभाग तथा परियोजना संचालक, राष्ट्रीय उच्च शिक्षा मिशन (अतिरिक्त प्रभार) .

-2

अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन श्री एम. बी. ओझा ( 2001 ) अपर सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग.

संचालक, उच्च शिक्षा तथा पदेन अपर सचिव , मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग तथा परियोजना संचालक, राष्ट्रीय उच्च शिक्षा मिशन (अतिरिक्त प्रभार) .

उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन 3.

अपर मिशन संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल.

श्री अजय कुमार शर्मा ( 2005 ) कलेक्टर, अनूपपुर.

4

कलेक्टर, अनूपपुर

श्री आलोक कुमार सिंह (2008 ) क्षेत्रीय प्रबंधक, नागरिक आपूर्ति निगम, इन्दौर.

( 2 ) उपरोक्तानुसार श्री उमाकांत उमराव द्वारा कमिश्नर, नर्मदापुरम सभाग होशंगाबाद का कार्यभार ग्रहण करने श्री अजातशत्रु श्रीवास्तव, भाप्रसे ( 1996 ) , कमिश्नर, भोपाल संभाग और नर्मदापुरम संभाग , होशंगाबाद ( अतिरिक्त प्रभार ) केवल नर्मदापुरम सभाग होशंगाबाद के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

भोपाल , दिनांक 17 अक्टूबर 2016

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री शैलेन्द्र कियावत अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

भोपाल, दिनांक 18 अक्टूबर 2016 क्र. ई . - 5-904- आयएएस- लीव - 5 - एक. ( 1 ) श्री शैलेन्द्र कियावत, आयएएस. , अपर सचिव, राज्यपाल सचिवालय, भोपाल कोदिनांक 25 अक्टूबर से 3 नवम्बर 2016 तक दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

क्र. ई- 1-329-2016-5- एक. डॉ. मंजू शर्मा, भाप्रसे ( 2007 ) , विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी , कलेक्ट्रेट, भोपाल को अपने वर्तमान्न कर्तव्यों के साथ - साथ आगामी आदेश तक अपर आयुक्त, नगरीय .. प्रशासन एवं विकास का प्रभार भी अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है .

(2 ) अवकाश से लौटने पर श्री शैलेन्द्र कियावत को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर सचिव, राज्यपाल सचिवालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(2 ) इस विभाग के ससंख्यक आदेश दिनांक 7 अक्टूबर, 2016 जिसके द्वारा डॉ. श्रीकांत पाण्डे भाप्रसे ( 2007 ) पदस्थापना के लिए प्रतीक्षारत को विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी , कलेक्ट्रेट, ग्वालियर पदस्थ किया गया है, में आंशिक संशोधन करते हुए उन्हें अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी , कलेक्ट्रेट , भोपाल पदस्थ किया जाता है .

(3) अवकाशकाल में श्री शैलेन्द्र कियावत को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4255

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 नवम्बर 2016

भाग 1 ]

(5 ) अवकाशकाल में श्री एम. के. वाष्र्णेय को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

क्र. ई- 5-766- आयएएस- लीव- 5 - एक..- ( 1 ) श्री शोभित जैन , आयएएस. , श्रम आयुक्त, मध्यप्रदेश इन्दौर को दिनांक 21 नवम्बर से 12 दिसम्बर 2016 तक बाईस दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 19, 20 नवम्बर 2016 एवं 13 दिसम्बर 2016 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एम. के. वाष्र्णेय अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अॅन्टोनी डिसा, मुख्य सचिव.

(2) श्री शोभित जैन की अवकाश अवधि में श्री राघवेन्द्र सिंह, भाप्रसे, आयुक्त वाणिज्यिक कर, मध्यप्रदेश इन्दौर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक श्रम आयुक्त, मध्यप्रदेश इन्दौर का प्रभार सौंपा जाता है.

भोपाल, दिनांक 17 अक्टूबर 2016 (3 ) अवकाश से लौटने पर श्री शोभित जैन को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न श्रम आयुक्त, मध्यप्रदेश इन्दौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री शोभित जैन द्वारा श्रम आयुक्त, मध्यप्रदेश इन्दौर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री राघवेन्द्र सिंह , श्रम आयुक्त के प्रभार से मुक्त होंगे .

क्र. एफ 5-19-2016- एक-( 1 ) . - उच्च न्यायालय न्यायाधिपतिगण ( सेवा शर्तें ) अधिनियम , 1954 की धारा 13 के अन्तर्गत मध्यप्रदेश के राज्यपाल, जस्टिस श्रीमती नंदिता दुबे, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय , जबलपुर को निम्नांकित विवरण अनुसार कम्युटेड अवकाश स्वीकृत करते हैं:-

अ. क्र.

कुल दिन

अवकाश अवधि

(5 ) अवकाशकाल में श्री शोभित जैन को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

अवकाश का प्रकार (4)

अभियुक्ति (5)

(3)

(1) (2)

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री शोभित जैन अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश.

01 दिनांक 22 अगस्त 02 2016 से दिनांक 23 अगस्त 2016 .

भोपाल , दिनांक 19 अक्टूबर 2016

क्र. एफ 5-20-2016- एक- ( 1 ) . - उच्च न्यायालय न्यायाधिपतिगण ( सेवा शर्तें ) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अन्तर्गत मध्यप्रदेश के राज्यपाल, जस्टिस श्री एस. ए. धर्माधिकारी, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, ग्वालियर खण्डपीठ ग्वालियर को निम्नांकित विवरण अनुसार कम्युटेड अवकाश स्वीकृत करते हैं:-

क्र. ई- 5-677 - आयएएस- लीव-5 - एक. ( 1 ) श्री एम. के. वाष्र्णेय , आयएएस. , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , सामान्य प्रशासन विभाग एवं सामान्य प्रशासन विभाग ( मा.अ. ) को दिनांक 19 से 24 दिसम्बर 2016 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . उक्त अवकाश के साथ दिनांक17, 18 दिसम्बर 2016 एवं 25 दिसम्बर 2016 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान का जाती है.

अ.

अवधि

प्रकार (4)

अभियुक्ति (5)

क्र. अवकाश कुल दिन अवकाश का (2)

(3)

(1)

(2 ) श्री एम. के. वाष्र्णेय की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्रीमती रश्मि अरूण शमी , भाप्रसे' सचिव , ( कार्मिक) मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.

के पश्चात्

02. पूर्ण वेतन तथा अवकाश भत्तों सहित अवकाश.

01 दिनांक 15 जुलाई 2016 से दिनांक 5 अगस्त 2016 .

(3) अवकाश से लौटने पर श्री एम. के. वाष्र्णेय को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग एवं सामान्य प्रशासन विभाग (मा.अ. ) के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है ..

दिनांक 6 एवं 7 अगस्त 2016 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने के अनुमति सहित.

(4) श्री एम. के. वाष्र्णेय द्वारा प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन , सामान्य प्रशासन विभाग एवं सामान्य प्रशासन विभाग ( मा.अ. )का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती रश्मि अरूण शमी उक्त प्रभार से मुक्त होंगी. ' [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 नवम्बर 2016

4256

भोपाल , दिनांक 18 अक्टूबर 2016

क्र. एफ 5-12-2013- एक- ( 1 ) - उच्च न्यायालय न्यायाधिपतिगण ( सेवा शर्तें ) अधिनियम , 1954 की धारा 13 के अन्तर्गत मध्यप्रदेश के राज्यपाल, जस्टिस श्री एन. के. गुप्ता , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय , ग्वालियर खण्डपीठ ग्वालियर को निम्नांकित विवरण अनुसार अवकाश स्वीकृत करते हैं:-

अ. क्र.

अभियुक्ति

कुल दिन अवकाश का प्रकार

अवकाश अवधि

( 2)

(3)

(4)

(5) ( 1)

05 पूर्ण वेतन तथा अवकाश के पूर्व 01 दिनांक 12 सितम्बर

2016 से दिनांक

भत्तों सहित

16 सितम्बर 2016.

अवकाश.

दिनांक 17 एवं

18 सितम्बर

2016 के

सार्वजनिक

में दिनांक' 10 एवं 11 सितम्बर 2016 के तथा अवकाश के पश्चात् अवकाश का लाभ उठाने के अनुमति सहित.

क्र. एफ 5-17-2016- एक-( 1 ) उच्च न्यायालय न्यायाधिपतिगण ( सेवा शर्तें ) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अन्तर्गत मध्यप्रदेश के राज्यपाल, जस्टिस श्री एच. पी. सिंह, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय , जबलपुर को निम्नांकित विवरण अनुसार कम्युटेड अवकाश स्वीकृत करते हैं:-

अ. क्र.

अभियुक्ति

कुल दिन अवकाश का प्रकार

अवकाश अवधि

(4)

(5)

(3)

(1) (2)

01 दिनांक 8 अगस्त

अवकाश के पूर्व 2016 से दिनांक

05 पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित में दिनांक 6 एवं

अवकाश.

12 अगस्त 2016 .

7 अगस्त 2016 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने के अनुमति सहित.

भोपाल, दिनांक 19. अक्टूबर 2016

क्र. एफ 5-17-2015- एक-( 1 ) . - उच्च न्यायालय न्यायाधिपतिगण ( सेवा शर्तें ) अधिनियम , 1954 की धारा 13 के अन्तर्गत मध्यप्रदेश के राज्यपाल, जस्टिस सुश्री वन्दना कसरेकर, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर को निम्नांकित विवरण अनुसार कम्युटेड अवकाश स्वीकृत करते हैं:-

अ. क्र. अवकाश कुल दिन

अभियुक्ति

अवकाश का प्रकार

अवधि

(4)

(5) (2)

(1)

(3)

03 पूर्ण वेतन तथा अवकाश के 01 दिनांक 10 अगस्त

2016 से दिनांक

भत्तों सहित पश्चात्दिनांक

13अगस्त 12 अगस्त 2016 .

अवकाश.

2016 के

सार्वजनिक

अवकाश का

लाभ उठाने

के अनुमति

सहित.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

के. के. कातिया, अपर सचिव.

भोपाल , दिनांक 19 अक्टूबर 2016

क्र. ई. - 5-992- आयएएस- लीव-5- एक. ( 1 ) श्री रवि डफरिया, आयएएस. , उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग को दिनांक 29 से 30 सितम्बर 2016 तक दो दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.

(2).अवकाशकाल में श्री रवि डफरिया को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(3 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री रवि डफरिया अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, फजल मोहम्मद, अवर सचिव " कार्मिक" .

4257

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 नवम्बर 2016

भाग 1 ]

भोपाल, दिनांक 27 अक्टूबर 2016 गृह विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्र. एफ-1 (ए) 85-2011- ब- 2- दो. राज्य शासन द्वारा श्री एन.

भोपाल, दिनांक 20 अक्टूबर 2016

पी. बरकड़े, भा.पु.से. सेनानी 9वीं वाहिनी , विसबल, रीवा का स्वास्थ्य खराब हो जाने के कारण उन्हें दिनांक 11 से 13 अगस्त 2016 तक तीन दिवस लघुकृत अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2 ) उक्त अवकाश के एवज में इनके लघुकृत अवकाश खाते से छह दिवस का अर्द्धवैतनिक अवकाश घटाया जाता है.

क्र. एफ-1 (ए) 95-99- ब-2- दो. श्री सोलोमन यशकुमार मिंज, भा.पु.से. पुलिस महानिरीक्षक, विसबल, जबलपुर रेंज जबलपुर को आवश्यक कार्य हेतु दिनांक 16 से 30 सितम्बर 2016 तक पन्द्रह दिवस अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री एन. पी. बरकडे, भा.पु.से. को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री सोलोमन यशकुमार मिंज, भा.पु.से. को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक, विसबल, जबलपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाताहै.

क्र. एफ-1 (ए) 23-2015- ब-2-दो. श्री कुमार प्रतीक, भा.प्र.से. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, ग्वालियर को पुलिस मुख्यालय द्वारा स्वीकृत दिनांक 11 से 15 जुलाई 2016 तक पांच दिवस अवकाश अवधि में खण्ड वर्ष 2014-17 द्वितीय ब्लाक वर्ष 2016-17 में गृह नगर की अवकाश यात्रा सुविधा पुणे की अवकाश यात्रा की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है.

(3 ) अवकाशकाल में श्री सोलोमन यशकुमार मिंज, भा.पु.से. , को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सोलोमन यशकुमार मिंज, भा.पु.से. उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

क्र. एफ-1 ( ए ) 400-88- ब- 2- दो. राज्य शासन द्वारा श्री पुरुषोत्तम शर्मा,, भा.पु.से. अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक ( पुलिस सुधार) पुलिस मुख्यालय, भोपाल का स्वास्थ्य खराब हो जाने के कारण उन्हें दिनांक 31 अगस्त 2016 से 3 सितम्बर 2016 तक, चार दिवस लघुकृत अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

भोपाल, दिनांक 21 अक्टूबर 2016

(2) उक्त अवकाश के एवज में इनके लघुकृत अवकाश खाते से आठ दिवस का अर्द्धवैतनिक अवकाश घटाया जाता है.

क्र. एफ-1 ( ए) 26-15-ब-2- दो. श्री विवेक अग्रवाल, भा.पु.से. , (2012) अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, सागर को दिनांक 17 से 31 . अक्टूबर 2016 तक पन्द्रह दिवस पितृत्व अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है.

(3) अवकाशकाल में श्री पुरुषोत्तम शर्मा, भा.पु.से. को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, श्रीदास, अवर सचिव...

(2) अवकाश से लौटने पर श्री विवेक अग्रवाल, भा.पु.से. (2012) को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, सागर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 22 अक्टूबर 2016 (3) अवकाशकाल में श्री विवेक अग्रवाल, भा.पु.से. (2012) को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

फा.क्र. 3910-2016- इक्कीस ब( एक) .- राज्य शासन, उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी, श्री अरविंद मोहन सक्सेना, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, म. प्र. उच्च न्यायालय (4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री विवेक अग्रवाल , भा.पु.से. ( 2012 ) उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 नवम्बर 2016

4258

खण्डपीठ, ग्वालियर की सेवाएं मध्यप्रदेश शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग में प्रमुख सचिव के पद पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति किये जाने के फलस्वरूप उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से आगामी आदेश होने तक मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल को सौंपता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

आर. के. वाणी, सचिव.

शुद्धि-पत्र

भोपाल, दिनांक 18 अक्टूबर 2016

फा.क्र . 78 - इक्कीस- ब( दो ) एजी- 2015.- राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 29 सितम्बर 2015 में श्री मकबूल अहमद अंसारी शासकीय अधिवक्ता के स्थान पर श्री मकबूल अहमद मंसूरी , शासकीय अधिवक्ता एवं त्याग - पत्र दिनांक 10 जुलाई 2015 के स्थान पर दिनांक 10 अगस्त 2015 पढ़ा जावे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रमेश कुमार सोनी, अतिरिक्त सचिव.

परिवहन विभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल

भोपाल, दिनांक 13 अक्टूबर 2016

क्र. 1663-2015- आठ. मध्यप्रदेश शासन , विधि एवं विधायी कार्य विभाग के पत्र क्रमांक 3238-2016- इक्कीस-ब( एक) , दिनांक 14. सितम्बर 2016 द्वारा श्री विजय कुमार गुप्ता, स्टेनोग्राफर ग्रेड- 3, न्यायिक जिला स्थापना, श्योपुर की सेवाएं, कार्यालय म. प्र. राज्य परिवहन अपीलीय अधिकरण , मध्यप्रदेश, ग्वालियर में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापना करने हेतु अनुशंसा की गई है.

2. अतः, राज्य शासन, एतद्वारा, श्री विजय कुमार गुप्ता, स्टेनोग्राफर ग्रेड -3, न्यायिक जिला स्थापना, श्योपुर को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से आगामी आदेश पर्यन्त कार्यालय राज्य परिवहन अपीलीय अधिकरण , मध्यप्रदेश, ग्वालियर में रिक्त स्टेनोग्राफर के पद पर पदस्थ किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, योगेन्द्र निबसैया, अवर सचिव.

वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 20 अक्टूबर 2016

क्र. एफ 16-05-2016- ए - ग्यारह. - राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया कि मध्यप्रदेश उद्योग संवर्धन नीति, 2014 के अनुक्रम में वृहद श्रेणी की खाद्य प्रसंस्करण परियोजनाओं के लिये संलग्न परिशिष्ट अनुसार विशिष्ट वित्तीय सहायता प्रदान की जावे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मोहम्मद सुलेमान, प्रमुख सचिव.

परिशिष्ट वृहद श्रेणी की खांद्य प्रसंस्करण परियोजनाओं के लिये विशिष्ट वित्तीय सहायताएं

1. परिभाषा.- वृहद खाद्य प्रसंस्करण इकाई से अभिप्रेत है कि मध्यप्रदेश के किसी भी जिले में यंत्र एवं संयंत्र में रु. दस करोड़ (रु. 10 करोड़ ) से अधिक पूंजी निवेश वाली खाद्य प्रसंस्करण विनिर्माण/सेवा इकाई जिसने विनिर्माण औदयोगिक/सेवा इकाई ( कोल्ड स्टोरेज, कोल्ड चेन , राईपनिंग चेम्बर, इंडिविज्युअल क्विक फ्रीजिंग युनिट इत्यादि) के रूप में औ‌द्योगिक परियोजना सचिवालय , औद्योगिक नीति एवं संवर्द्धन विभाग भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय से उद्यम ज्ञापन- भाग ए की अभिस्वीकृति पत्र प्राप्त किया हो तथा एमपी ट्रायफेक की वेबसाईट में निवेश आशय प्रस्ताव दर्ज किया गया हो. तथा इस पैकेज हेतु जारी अधिसूचना दिनांक को या. उसके पश्चात् वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ किया हो..

2. वृहद श्रेणी के खांद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में संलग्न उद्योगों एवं सेवाओं यथा वृहद कोल्ड स्टोरेज , कोल्ड चेन, राईपनिंग चेम्बर, इंडिविज्युअल क्विक फ्रीजिंग इत्यादि को प्रोत्साहित करने तथा अधिकाधिक निवेश आकर्षित करने के उद्देश्य से निम्न विशिष्ट सुविधाएं/रियायतें उपलब्ध होंगी, यह सुविधाएं खाद्य प्रसंस्करण परियोजनाओं को शर्तों के अध्याधीन उपलब्ध होंगी.

2.1 वेट/सीएसटी सहायता.- पात्र इकाई द्वारा इनपुट टेक्स रिबेट के समायोजन के पश्चात् वेट और केन्द्रीय विक्रय कर के रूप में जमा की गई राशि का शतप्रतिशत सहायता के रूप में इकाई को 10 वर्षों के लिये उपलब्ध कराई जाएगी. सहायता की अधिकतम सीमा इकाई द्वारा प्लांट एवं मशीनरी में किये गये निवेश की राशि के 200 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी .

2.2 विद्युत् खपत सहायता.-प्रचलित विद्युत् टैरिफ में उच्च दाब उपभोक्ताओं को नवीन संयोजन प्राप्त करने पर रु. 1 प्रति यूनिट अथवा 20 प्रतिशत की छूट जो भी कम हो, प्रदान की जावेगी . यह मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 नवम्बर 2016

भाग 1 ]

छूट खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों के लिये उत्पादन/व्यावसायिक परिचालन की तिथि से 5 वर्ष तक की अवधि के लिये देय होगी. ऑफ-सीजन में कॉन्ट्रेक्ट डिमांड के 10 प्रतिशत अथवा वास्तविक रिकार्ड की गयी डिमांड में से जो भी अधिक होगा, उसकी बिलिंग सामान्य टैरिफ पर की जावेगी, यह छूट संबंधित श्रेणी की खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों को देय होगी.

2.3, कृषि/उद्यानिकी/डेयरी प्रोसेसिंग हेतु कोल्ड चेन की स्थापना हेतु सहायता.- कृषि उद्यानिकी/डेयरी प्रोसेसिंग हेतु कोल्ड कीचेन की स्थापना पर किए गए व्यय का 35 प्रतिशत अधिकतम राशि रु. 5 करोड़ की अनुदान सहायता देह होगी.

2.4 फूड पार्क विकसित करने पर विशेष सहायता:

2.4.1 अधोसंरचना विकास सहायता.- प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण परियोजनाओं की स्थापना को प्रोत्साहित करने एवं अधोसंरचनाओं को बेहतर बनाने के लिये भारत सरकार, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के द्वारा क्रियान्वित मेगा फूड पार्क की स्थापना की योजना के मार्गदर्शी निर्देशों के अनुसार निजी क्षेत्र द्वारा मेगा फूड पार्क की स्थापना पर परियोजना लागत का 15 प्रतिशतं अधिकतम राशि रुपये 5 करोड़ सहायता उपलब्ध कराई जाएगी. यह सहायता विकसित पार्क में न्यूनतम 10 इकाईयों की स्थापना पर देय होगी. यह सहायता टाप- अप के रूप में देय होगी.

2.4.2 स्टाम्प ड्यूटी सहायता-

(i ) मेगा फूड पार्क की स्थापना के लिये प्रवर्तकों द्वारा स्पेशल परपज व्हीकल को स्थानांतरित भूमि में प्रवर्तकों द्वारा भुगतान किये गये स्टाम्प शुल्क की प्रतिपूर्ति की जाएगी.

(ii) वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा भारतीय स्टांप अधिनियम, 1899 अंतर्गत दस्तावेजों पर स्टांप शुल्क में छूट/कमी हेतु जारी अधिसूचना क्रमांक एफ बी-4-29-2014-2- पांच (01 ) दिनांक 2-1- 2015 में निहित प्रावधान अनुसार पार्क के विकासकर्ता द्वारा किसी खाद्य प्रसंस्करण इकाई के पक्ष में फूड पार्क में विकसित भूमि के अन्तरण हेतु निष्पादित लिखत पर निम्नलिखित शर्तों के अध्याधीन रहते हुए छूट रहेगी.

(क) उक्त भूमि की क्रय की लिखत पर प्रभार्य शुल्क का समायोजन अंतरित भू- भाग के अनुपात में किया जाएगा; और

(ख) यदि समायोजन पर कोई शुल्क संदत्त किया जाना अपेक्षित नहीं हो, तो अंतरण के लिये न्यूनतम शुल्क केवल पांच सौ रुपए होगा.

4259 2.5 मण्डी शुल्क छूट-

2.5.1 ऐसी सभी पात्र वृहद खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों को संयंत्र और मशीनरी में निवेश के अधिकतम 50 प्रतिशत या पांच वर्ष की अवधि ( इनमें से जो भी कम हो ) के लिए मण्डी शुल्क से छूट दी जाएगी.

2.5.2 शुल्क से छूट की यह सुविधा उन इकाईयों को ही होगी, जो इंस राज्य के कृषि उपजों का क्रय करेंगे.

2.5.3 मण्डी शुल्क छूट की सुविधा विस्तार / डायवर्सिफिकेशन/तकनीकी उन्नयन करने वाली इकाईयों पर लागू नहीं होगी.

2.6 प्रवेश कर छूट.- पात्र खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों को प्रथम कच्चा माल क्रय दिनांक से 7 वर्ष तक प्रवेश कर छूट की सहायता दी जाएगी.

2.7 विद्युत् शुल्क में छूट.-मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) में दिनांक 4 मार्च , 2014 को प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक एफ-3-23- 2013-तेरह में निहित प्रावधानों के दृष्टिगत सभी पात्र खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों, जिन्हें जिनके द्वारा दिनांक 4 मार्च, 2014 से दिनांक 3 मार्च 2019 तक राज्य की विद्युत् वितरण कंपनियों से नवीन उच्च दाब संयोजन प्राप्त किए जाने पर 33 केवी कनेक्शन के लिये 5 वर्षों की अवधि तक, 132 केवी कनेक्शन के लिए 7 वर्षों की अवधि तक तथा 220 केवी कनेक्शन के लिये 10 वर्षों की अवधि तक विद्युत् शुल्क ( ड्यूटी ) में छूट शर्तों के अध्याधीन दी जायेगी.

पैकेज की प्रभावशीलता, विस्तार एवं स्पष्टीकरण.- खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिये विशेष पैकेज अंतर्गत प्रावधानित सुविधाओं का लाभ विशेष पैकेज की प्रभावशील अवधि में उत्पादन/संचालन प्रारंभ करने वाली वृहद श्रेणी की इकाईयों को प्रदान किया जावेगा.

यह पैकेज मध्यप्रदेश शासन के अधिकारिक राजपत्र में इसकी अधिसूचना की तिथि से प्रभावी होगा एवं पैकेज में घोषित सुविधाओं का लाभ जारी अधिसूचना की तिथि के पश्चात् की अवधि हेतु ही देय होगा और शासन द्वारा संशोधित या अधिक्रमित किये जाने तक प्रभावी रहेगा.

इस विशेष पैकज का लाभ प्राप्त करने वाली इकाईयों को उद्योग संवर्धन नीति, 2014 के अन्तर्गत घोषित अन्य सुविधाएं यथा मूलभूत अधोसंरचना विकसित करने पर सहायता, हरित औद्योगीकरण हेतु सहायता इत्यादि का लाभ प्राप्त करने की पात्रता नीति अनुरूप होगी.

जीएसटी प्रणाली लागू हो पर, खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों को उनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं के अंतर्राज्यीय विक्रय पर चुकाये गए [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 नवम्बर 2016

4260

विभाग किसी भी समय-

इस पैकेज को संशोधित अथवा निरस्त कर सकेगा,

(1)

(2) इस पैकेज के प्रावधानों को लागू करने में शिथिलीकरण कर सकेगा.

(3)

स्टेट जीएसटी ( जिसमें प्रवेश कर भी शामिल है ) के बराबर राशि की प्रतिपूर्ति ( इनपुट क्रेडिट का शुद्ध ) , इस शर्त पर की जावेगी, कि चुकाई गयी कर राशि वास्तविक रूप से मध्यप्रदेश सरकार के कोष में एकत्रित हुई है. यह भी कि जीएसटी प्रणाली लागू होने पर स्टेट जीएसटी की प्रतिपूर्ति उस कर दर पर जावेगी, जो उस विशिष्ट वस्तु पर प्रभार्य वर्तमान प्रचलितं मूल्य संवर्धित कर/ प्रवेश कर की दरों से अधिक नहीं होगी . यह भी कि सहायता राशि इकाई अंतर्गत प्लांट एवं मशीनरी में किये गये कुल निवेश की राशि से अधिक नहीं होगी.

पैकेज के क्रियान्वयन को सुगम बनाने की दृष्टि से अथवा विसंगति दूर करने पर पैकेज के प्रावधानों की व्याख्या करने के लिये निर्देश एवं मार्गदर्शन प्रसारित कर सकेगा.

4. संशोधन, शिथिलीकरण/निरसन की शक्तियां.-खाद्य प्रसंस्करण सेक्टर हेतु विशेष पैकेज अन्तर्गत प्रावधानों में किसी बात के होते हुए भी मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार

5. पैकेज अन्तर्गत समस्त देय सुविधाओं का निराकरण एमपी ट्रायफेक द्वारा उद्योग संवर्धन नीति, 2014 अन्तर्गत गठित सक्षम समिति " राज्य स्तरीय साधिकार समिति " के माध्यम से किया जावेगा.

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

सूचना

भोपाल, दिनांक 21 अक्टूबर 2016

क्र. एफ- 3-34-2012- बत्तीस.- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, ( संशोधित ) 1973 ( क्रमांक 1 सन् 2012 ) की धारा 23-" क " की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा इस विभाग की सूचना क्रमांक एफ- 3-34-2012 - बत्तीस , दिनांक 20 मई 2014 द्वारा प्रस्तावित किये गये अनुसार प्रवर्तित भोपाल विकास योजना 2005 में निम्नानुसार उपान्तरण की पुष्टि करती है. उपांतरण ब्यौरे निम्नानुसार हैं:-

अनुसूची

विकास योजना में

क्षेत्रफल

उपांतरण पश्चात् खसरा क्र.

ग्राम

क्रमांक

हेक्टेयर में

उपांतरित भू- उपयोग

निर्दिष्ट भू- उपयोग

(6)

(5)

(3)

(2)

(4)

(1)

0.64 हेक्टेयर

कृषि

1.

447/1/ख,

ग्राम अमझरा

सार्वजनिक एवं अर्ध-सार्वजनिक के अन्तर्गत ( नर्सिंग कालेज) .

448/2

योग .

0.64

1. यह कि आवेदक संस्था ने मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश नियम, 2012 के नियम 15 के अन्तर्गत देय राशि रु. 30,72,000/- (रुपये तीस लाख बहत्तर हजार रुपये मात्र ) दिनांक 23 जून 2016 को भारतीय स्टेट बैंक एम पी नगर शाखा, भोपाल के चालान क्रमांक-74 द्वारा राजकीय कोष में जमा कर दी है.

2. उक्त उपांतरण भोपाल विकास योजना 2005 का एकीकृत भाग होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

सी. के. साधव , उपसचिव.

4261

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 नवम्बर 2016

भाग 1 ]

भोपाल, दिनांक 24 अक्टूबर 2016

अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

सूचना

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,.. सी. के. साधव, उपसचिव.

Bhopal , the 24th October 2016

NOTICE

क्र. एफ- 3-60-2014- बत्तीस. मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973 ) की धारा 19 की उपधारा (4 ) के अधीन एतद्वारा सूचना दी जाती है कि राज्य सरकार द्वारा सीहोर निवेश क्षेत्र के लिये विकास योजना , 2031 मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19(2) में अनुमोदित की गई है तथा योजना की प्रति का निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण किया जा सकेगा , अर्थात्:-

1. कलेक्टर, सीहोर मध्यप्रदेश.

2. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय सीहोर - भोपाल मध्यप्रदेश..

No. F - 3-60-2014 - XXXII . Notice under Section 19(4) of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam , 1973 is hereby given that the State Government has approved the Development Plan for Sehore, 2031 under sub - section (2) of Section 19 of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973 ) , and a copy of the said plan may be inspected at the following offices during office hours , namely:-

1. Collector, Distrcit Sehore , Madhya Pradesh.

3. मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका परिषद्, सीहोर, मध्यप्रदेश.

2. Joint Director, Town & Country Planning Distt. Office Sehore-Bhopal , Madhya Pradesh .

(2) यह विकास योजना मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19 की उपधारा ( 5 ) के प्रावधान अनुसार राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तित होगी.

3. C.M.O. , Municipal Council Sehore , Madhya Pradesh .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सी. के. साधव, उपसचिव.

भोपाल , दिनांक 24 अक्टूबर 2016

(2) The said development plan shall come into operation with effect from of publication of this notice in Madhya Pradesh Gazette under Section 19 (5) of Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam , 1973 :

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh ,

C. K. SADHAV, Dy. Secy.

क्र. एफ- 3-60-2014- बत्तीस .- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में नगरीय विकास एवं आवास विभाग की अधिसूचना दिनांक 24 अक्टूबर 2016 का

कार्यालय, कलेक्टर एवं उपसचिव, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग मण्डला मण्डला, दिनांक 24 अक्टूबर 2016

मध्यप्रदेश अधिनियम 1969 की धारा ' क' के अन्तर्गत

क्र. डूडा- 1041.- एतद्वारा सूचित किया जाता है कि जिला मण्डला परिषद् साधारण सम्मिलन की बैठक दिनांक 31 अक्टूबर 2012 एवं संकल्प क्र. 09 , दिनांक 22 जून 2016 के अनुसार निम्नालिखित ग्रामों को नगरपालिका परिषद् मण्डला में सम्मिलन किये जाने बावत् निर्णय लेते हुए अनुमोदन प्रदान किया गया है:

अनुसूची

नगरपालिका परिषद्, मण्डला की सीमा में सम्मिलित किये जाने वाले ग्रामों की घोषित भूमि निम्नानुसार हैं:-

प.ह.नं.

तहसील

जिला

क्र.

घोषित किये जाने वाले क्षेत्र का विवरण (6)

(5)

(3)

ग्राम (4)

(2)

(1)

29

ख. नं. 1 से 1254 में सम्मिलित समस्त क्षेत्र मण्डला

मण्डला

1

लालिपुर [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 नवम्बर 2016

4262

(5)

(4) (2)

(3)

(1)

28

मण्डला

2

मण्डला

बिंझिया

"

_"_

27

गोंझी माल 3

"

28

कटरा

4

"

_"_

27

देवदरा

5

_"_

6

गोंझी रैयत

"

7

पोंड़ी

"

"

8

मोहनटोला केहरपुर 17

"

"

19

मानादेई 9

"

19

माली मोहगांव 10

"

30

11

पुरवा

"

रामबाग 12

31

सकवाह 13

बिनैका 14

15

बड़ीखैरी

आमानाला 16

17

गाजीपुर

(6)

तदैव

ख. नं. 1 से 1311

तदैव

ख. नं. 1 से 601

तदैवा

ख. नं. 1 से 856

तदैव

ख. नं. 1 से 1403

तदैव

27

ख. नं. 1 से 678

तदैव

17

ख. नं. 1 से 410

तदैव

ख. नं. 1 से 1030

तदैव

ख. नं. 1 से 187

तदैव

ख. नं. 1 से 460

ख. नं. 1 से 542

तदैव

तदैव

30

ख. नं. 1 से 1104

तदैव

ख. नं. 1 से 594

ख. नं. 1 से 2806

तदैव

35.

तदैव

32

ख. नं. 1 से 417

तदैव

32

ख. नं. 1 से 615

तदैव

26

ख. नं. 1 से 183

उक्त विनिर्दिष्ट क्षेत्र को नगरपालिका क्षेत्र में सम्मिलित किए जाने के संबंध में स्थानीय प्राधिकारी या प्रश्नाधीन क्षेत्र के निवासी को कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना प्रकाशित होने से 30 दिवस के भीतर अपनी लिखित आपत्ति अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत कर सकता हैं. उक्त अवधि अवसान होने के पश्चात् किसी के द्वारा कोई विचार नहीं किया जावेगा.

आज दिनांक 24 अक्टूबर 2016 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल

भोपाल, दिनांक 24 अक्टूबर 2016

क्र. एफ 2-11-2004- एसएण्डटी- इकतालीस. प्रोफेसर डॉ. प्रमोद के. वर्मा को मध्यप्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद्, भोपाल के सेवा भरती नियम 1997 के प्रावधान के अन्तर्गत इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 19 अगस्त 2008 के द्वारा आगामी आदेश पर्यन्त महानिदेशक मध्यप्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद्, भोपाल के पद पर नियुक्त किया गया था.

2. राज्य शासन द्वारा प्रोफेसर डॉ. प्रमोद के. वर्मा , मध्यप्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद्, भोपाल को तत्काल प्रभार से महानिदेशक के पद से कार्यमुक्त किया जाता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

चंद्रशेखर वालिम्बे, उपसचिव.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, प्रीति मेथिल, कलेक्टर एवं उपसचिव तथा पदेन सचिव.

श्रम विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 26 अक्टूबर 2016

क्र. 1423-1074-2015- ए- सोलह .- राज्य शासन एतद्वारा मध्यप्रदेश श्रम कल्याण कर्मचारी भविष्य निधि विनियम, 1999 के विनियम 3 ( 1 ) खण्ड (क) में निहित प्रावधान अनुसार श्री भानुप्रताप सिंह, सहायक श्रमायुक्त, भोपाल को न्यासी मंडल के सदस्य के रूप में नाम निर्दिष्ट करता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

मिलिन्द गणवीर, अवर सचिव.

4263

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 नवम्बर 2016

भाग 1 ]

ऊर्जा विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल

Bhopal , the 2nd November 2016

3. Dr. Anil Pare Retired District & Session Judge , has been appointed as the Chairman of the Grievances Redressal Authority , vide GoMP Energy Department's order No. F - 03-30-2011-13 dated 15th October 2014 for a period upto 30th September 2016. The Term of Dr. Anil Pare , as Chairman , Grievances Redressal Authority. is hereby extended further for one ( 1 ) year period i.e. upto 30th September 2017 .

No. F-03-30-2011 - XIII . The Government of Madhya Pradesh Department of Energy vide Gazette Notification No. F -3-30-2-2011-13 dated 1st October 2013 has established an authority known as Grievances Redressal Authority for Maheshwar Hydro Electric Project Affected Persons (PAPs ) , with its ' Term ' as two (2) years i.e. upto 30th September 2016.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , NEERAJ AGARWAL , Dy. Secy.

2. Now, the State Government hereby extend the 'term' of the Grievances Redressal Authority for a further period of 1 year i.e. up to 30th September 2017 .

कार्यालय, कलेक्टर, जिला हरदा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग हरदा, दिनांक 25 जुलाई 2016

क्र. 7218 - भू- अर्जन- अ- 82-15-16. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के कॉलम ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि के कॉलम ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम, 2013 की धारा -11 के की उपधारा ( 2 ) में दी गयी शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

तहसील

जिला

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन ग्राम

प्राधिकृत अधिकारी धारा 11 द्वारा

अर्जित

खसरा नं.

कुल रकबा

(हेक्टेयर में)

रकबा

(हेक्टेयर में)

(5)

(4)

4.776

0.445

77

(1) हरदा

(2) सिराली

(6) वेयर हाउस निर्माण' हेतु (3) धौलपुर

शाखा प्रबंधक म. प्र. वेयर हाउस. , लाजिस्टिक का. हरदा.

नोट.-

(2) भूमि का नक्शा प्लॉत एवं अर्जित की जाने वाली भूमि का विवरण आदि भू-अर्जन अधिकारी, खिरकिया एवं शाखा प्रबंधक म. प्र. वेयर हाउस. , लाजिस्टिक का. हरदा के कार्यालय में देखा जा सकता है .

(3) कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कलेक्टर ( भूमि अर्जन ) हरदा की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/ कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा.

(4) सरकार की समुचित वेबसाइट www.harda.nic.in पर भी अपलोड किया गया.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

श्रीकांत बनोठ, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 नवम्बर 2016

4264

कार्यालय , कलेक्टर, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सीहोर, दिनांक 27 जुलाई 2016

प्र. क्र. 03- अ- 82-2014-2015.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि घोघरा मध्यम परियोजना, तहसील नसरुल्लागंज जिला सीहोर की नहरों के लिये आवश्यक वार्णित भूमि जिसका कृषक वार, सर्वे क्रमांक वार विवरण निम्न अनुसूची में उल्लेखित है. सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्र. 30 सन् 2013 ) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची की भूमि में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है :-

ग्राम- बोरखेड़ा खुर्द तहसील नसरुल्लागंज,

अनुसूची

गोपालपुर वितरिका

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा

भूमि का कुल रकबा

स.क्र. कृषक का नाम व पिता/पति का नाम खसरा क्रमांक

असिंचित

सिंचित

असिंचित

कुल

सिंचित

कुल

(8) (9)

(5) (6) (7)

(2)

(4)

(2)

(1)

0.000 0.180

0.180

7.618

0.000

7.618

81, 84.

86/2/1/1/3

1 प्रेमनारायण, केवलराम, बलराम, शिवनारायण आ. गोटिया, गोटिया आ. बट्टू जाति बलाई निज ग्राम भूमि स्वामी.

0.000 0.180

0.180

0.000 7.618

7.618

कुल योग..

(2). भूमि का नक्शा ( प्लांन ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) व कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन विभाग सीहोर के कार्यालय में किया सकता है.

(3) कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कलेक्टर ( भू-अर्जन ) , सीहोर की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/ कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा.

(4) समुचित सरकार की वेबसाइट www.sehore.nic . in पर भी अपलोड किया गया है.

पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन सारांश.-

घोघरा सिंचाई परियोजना की नहर निर्माण हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन की आवश्यकता नहीं है. अतः धारा 19 के तहत् पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन का सारांश निरंक है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सुदाम खाड़े , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

4265

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 नवम्बर 2016

भाग 1 ]

कार्यालय , कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छिन्दवाड़ा, दिनांक 21 अक्टूबर 2016

क्र. 9135- भू- अर्जन-2016.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचितं प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में , भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

2. चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22 ( ए) -101-2013- एमपीएस- 31-2263, भोपाल, दिनांक 25 सितम्बर 2013 के अन्तर्गत भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन की महत्वकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 40 के अंतर्गत , भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन- पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है .

3. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे :-

अर्जित की जाने

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

जिला तहसील

वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल

(3)

(हेक्टेयर में) (4) (2)

(1)

ग्राम- काराबोह,

चौरई

छिन्दवाड़ा

प.ह.नं. -20,

ब. नं. -20,

रा.नि.मं. -चौरई,

तहसील-चौरई.

रकबा 0.400 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.

अनुसूची

अर्जित की जाने वाली भूमि अर्जन , पुनर्वासन और

पुनर्व्यवस्थापन में उचित

प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

(6) प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)

पेंच व्यपवर्तन परियोजना के भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा.

अन्तर्गत दांयी तट मुख्य नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि का अधिग्रहण .

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 नवम्बर 2016

4266

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र . शासन , राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है .

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय, कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) , छिंदवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन अधिकारी , एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , तहसील- चौरई, जिला छिन्दवाड़ा ( म. प्र. ) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील-चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक -1 , चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू- अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 9136- भू- अर्जन- 2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है .

2. चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के पत्र क्र. एफ-22-03-2016-17-ल.सि.- 31- 997, भोपाल, दिनांक 17 अगस्त 2016 के अन्तर्गत लघु सिंचाई योजना के प्राक्कलन की प्रशासकीय स्वीकृति भू- अर्जन हेतु प्रदान की गई है तथा भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 7 की उपधारा ( 1 ) के संबंध में म. प्र . शासन , राजस्व विभाग , मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के द्वारा जारी की गई अधिसूचना क्रमांक एफ-16-15-(4) - 2014- सात- शा. - 2ए, भोपाल, दिनांक 29 सितम्बर 2014 म. प्र. के राजपत्र में प्रकाशन दिनांक 3 अक्टूबर 2014 के प्रावधान इस प्रकरण में लागू नहीं होते हैं. उपरोक्त प्रावधान परियोजना तथा मध्यम परियोजना के लिये बनाये गये हैं, उपरोक्त योजना लघु सिंचाई योजनाओं के अन्तर्गत स्वीकृत है.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 40 के अंतर्गत , भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन - पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

3. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे :-

4267

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 नवम्बर 2016

भाग 1 ]

भूमि का वर्णन

अर्जित की जाने

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )

(4)

(3)

(2)

(1)

ग्राम- नदेवानी,

सौंसर

छिन्दवाड़ा

ब.नं. -210 प.ह.नं. - 10, रा.नि.मं. -सौंसर,

तहसील-सौंसर.

रकबा 07.021 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित कीजाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.

अनुसूची

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-सौंसर, जिला छिन्दवाड़ा.

मोहगांव जलाशय के लघु सिंचाई योजना के अन्तर्गत ग्राम नंदेवानी के टोले सीतापार एवं घोडकीढाना में आबादी के 53 मकान एवं 8 भूमि स्वामियों के वनअधिकार पट्टेधारियों की निजी भूमि का अधिग्रहण.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन , राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय , कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) , छिंदवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है ...

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , तहसील - सौंसर जिला छिन्दवाड़ा ( म . प्र. ) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी , जल संसाधन उपसंभाग सौंसर के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू- अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जे. के. जैन , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 नवम्बर 2016

4268

कार्यालय, कलेक्टर एवं प्राधिकृत अधिकारी, जिला सागर, मध्यप्रदेश

सागर, दिनांक 21 सितम्बर 2016

क्र. 33 अ-82-15-16-8032.- भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013की धारा 15 ( 1 ) के अन्तर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण अधिनियम की धारा 15 ( 2 ) के अन्तर्गत कोई रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित निजी भूमि एवं अनुसूची के पद (3 ) में वर्णित स्थाई संरचनाओं की, सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूचियों के पद ( 2 ) एवं ( 3 ) में वर्णित भूमि एवं स्थाई परिसंपत्तियां लोक प्रयोजन हेतु अपेक्षित है-

परियोजना का नाम

(1)

भूमि का विवरण

(2)

जिला

(क)

तहसील

(ख)

(ग) ग्राम

पट. ह. नं.

(घ)

(ङ) क्रय की जा रही भूमि का क्षेत्रफल परकुल मध्यम सिंचाई परियोजनान्तर्गत बांध निर्माण हेतु सागर

सागर

बक्सवाहा

137

200.890 हेक्टेयर

अर्जित रकबा ख. नं.

स्वामित्व का प्रकार

स. क्र.

भूमिस्वामी का नाम/पिता का नाम

(2)

(1)

1 नन्हेभाई पिता मानसींग सा. देह भूमिस्वामी 2 महीप सींग पिता मान सींग सा. देह भूमिस्वामी.

3. प्रीतम सिंह वल्द हरीराम सा. देह भूमिस्वामी 4 प्रवेश दुलैया बेवा प्रेमसींग बादल अजब सिंह आकाश वल्द प्रेमसिंह पता सा. देह भूमिस्वामी.

5 गब्बर सींग पिता बीर सींग चन्द्रेश दुलैया बेवा वीर सींग सा. देह भूमिस्वामी.

6 माखन सींग तुलसीराम भाईराम बाबूसींग शंकर सींग पिता जगन्नाथ सींग पता सा.

केवलारी भूमिस्वामी.

कुल रकबा

(हे.मे. )

(6) (4)

(5)

(3)

1.270

1.270

4

भूमिस्वामी

0.560

0.560

1.250

0.590

10 490

2.420

3.080

3

योग

0.480

0.480

5

भूमिस्वामी

0.260

0.260

9

0.090

0.090

221

0.830

0.830

3

योग .

0.230

0.230

भूमिस्वामी

0.100

0.100

0.490

0.490

0.570

0.570

6 224 227 232

1.390

4

1.390

योग .

0.250

0.250

7

भूमिस्वामी

0.370 220

0.370

0.100

0.100

223

0.490

0.490

226

1.210

1.210

4

योग .

0.270

0.270

8

भूमिस्वामी

0.090

0.090 222

0.470

0.470

225

0.830

0.830

3

योग .

1.190

1.190

11

भूमिस्वामी

0.300

0.300

15

0.180

0.180

20

1.670

3

1.670

योग 4269

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 नवम्बर 2016

भाग 1 ]

7

12

0.700

0.700

भूमिस्वामी

कुवंर सींग प्तिा मानसींग सा . देह भूमि स्वामी

योगः-

1

0.700

0.700 8

13

1.190

1.190

भूमिस्वामी

18

0.440

0.440 माखन तुलसीराम भाईराम पिता जगन्नाथ सींग पता सा० केवलारी भूमि स्वामी

2

योगः-

1.630

1.630 9

14

0.940

0.940

भूमिस्वामी

16

0.260

0.260 श्री नंदन पिता जयसींग पता सा० केवलारी भूमि स्वामी

19

0.170

0.170

3

1,370

1.370. योगः-

10

21

3.520

3.520

भूमिस्वामी

श्री सींग जवाहर सींग पिता हिमांचल सा. देह भूमि स्वामी

1

3.520

3.520 योगः-

11

1.070

1.070

22/1

भूमिस्वामी

0.210

0.210 भूमि स्वामी मुन्नी बाई पत्नि राजकुमार पता सा. देह

2

1.280

1.280 योगः-

12

0.800

0.800

22/3

भूमिस्वामी

जितेन्द्र पिता जगदीश पता सा. देह भूमि स्वामी

0.020

0.020

23/2

0.330

50/2

0.330

3

1.150

1.150 योगः-

13

0.080

0.080

23/1

भूमिस्वामी

50/3

0.350

0.350 हरीबाई वेबा गुलाब सचेन्द्र नरेन्द्र नां० वा० पिता गुलाब कृष्णा ना० वा० रविता ना० वा० पुत्री गुलाब वली माँ हरीबाई पता सा० देह भूमि स्वामी

2

0.430

योगः-

0.430 14

24

0.090

0.090

भूमिस्वामी

जगदीश सिंह पिता करन सिंह सा० केवलारी भूमि स्वामी

49

1.400

1.400

2

1.490

योगः-

1.490 15

1.140

28/1

1.140 लच्छू पिता खानजू पता सा .देह भूमि स्वामी भूमिस्वामी

32

0.710

0.710

2

योगः-

1.850

1.850 16

0.250

0.460

28/2

भूमिस्वामी

0.440

0.440

29/1

स्वामी चुन्नी पिता दुर्जन पता सा० देह भूमि |

2

0.900

योगः-

0.690 17

0.450

0.260

28/3

भूमिस्वामी

स्वामी गोदन पिता दुर्जन पता सा ० देह भूमि

0.450

0.450

29/2

2

0.900

0.710 योगः-

18

28/4

0.230

0.230

भूमिस्वामी

फूल सींग पिता दुर्जन पता सा० देह भूमि स्वामी

0.220

0.220

29/3

2

0.450

योगः-

0.450 19

1.100

1.100

33/1

भूमिस्वामी

शिवानी पिता माखन लाल पता सा० भोपाल भूमि स्वामी

1

1.100

1.100

योगः-

20

0.900

0.900

33/2

भूमिस्वामी

माखन पिता गनेश पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

1

0:900

0.900 योगः- [भाग 1 4270

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 नवम्बर 2016

प्र.क्र-33 अ/ 82/15-16 21-

1.350

1.350

34/1

भूमिस्वामी

हरीराम सुक्के दिब्बा लखन शोभा पिता चेतु पता सा०देह भूमि स्वामी

1

योगः-

1.350

1.350

22

0.360

34/3

0.360

भूमिस्वामी

लाल सींग पिता सुक्के सा ० देह भूमि स्वामी

1

0.360

योगः-

0.360 23

34/2

0.460

0.460

भूमिस्वामी

हरीराम पिता चेतु पता सा० आफत गंज सागर भूमि स्वामी

1

0.460 योगः-

0.460

24

36

1.220

1.620

भूमिस्वामी

रघुवीर शीलाबाई कुसुमबाई परतू' किशन पिता रामा पंता सा० देह भूमि स्वामी

योगः-

1

1.220

1.620

25

0.400

37/1

0.400

भूमिस्वामी

रगवीर परतू किशन पिता राम अनुजाति पता सा० देह भूमि स्वामी

0.400

योगः-

0.400 26

37/2

0.220

0.220

भूमिस्वामी

38

0.670

0.670

विनीता पति नरेन्द्र सिंह पता सा० केवलारी भूमि स्वामी

39

1.130

1.130

3

2.020

2.020

योगः-

27

40

4.040

4.040

भूमिस्वामी

जानकीबाई बेवा कंछेदी संतोष कमल रम्मू राजू तुलसीराम पिता कंछेदी द्रोपती पुत्री कन्छेदी पता सा० देह भूमि स्वामी

1

4.040

4.040 योगः-

28

43

1.870

1.870

भूमिस्वामी

पुष्पेन्द्र सिंह चन्द्रभान सिंह जाहर सिंह ना० वा० बल्द रूपसींग वली अजा हीरासींग पिता सुजान सींग पता सा० देह भूमि

स्वामी

1

1.870

योगः-

1.870 29

44

0.310

0.310

भूमिस्वामी

61

0.320

0.320 देववती पति गोपाल सिंह पता सा ० देह भूमि स्वामी

75

0.710

0.710

217

0.120

0.120

4

1.460

योगः-

1.460 30

45

0.220

0.220

भूमिस्वामी

4.200

55

4.200 राकेश कुमार राजेश कुमार पिता कोमल चंद्र पता सा० सागर भूमि स्वामी

57

0.470

0.470

0.580

72

0.580

486

0.030

0.030

488

5.440

5.440

6

10.940

10.940 योगः-

31

1.130

1.130

46/1

भूमिस्वामी

श्रीबाई पति हीरासींग पता सा० देह भूमि स्वामी

1

योगः-

1.130

1.130 32

46/2

1.000

1.000

भूमिस्वामी

0.800

0.800

76/2

प्यूस ना०वा ० बल्द पुष्पेन्द्र वली अजा हीरासींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

2

1.800

1.800 योगः- 4271

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 नवम्बर 2016

भाग 1 ]

33

48

1.430

1.430

भूमिस्वामी

राजकुमार पिता करन सींग पता सा० केवलारी भूमि स्वामी

योगः-

1

1.430

1.430 34

0.640

0.640

50/1

मोहन लाल पिता मिही लाल पता सा० देह भूमिस्वामी

भूमिस्वामी

योगः-

1

0.640

0.640 35

53

6.960

6.960

भूमिस्वामी

मंजू कुमारी पुत्री कोमलचंद्र पता सा० सागर भूमि स्वामी

211

0.100

0.100

2

योगः-

7.060

7.060 36

54

2.060

2.060

भूमिस्वामी

मीनाबाई पति विनोद कुमार पता सा० गंजवासोदा जिला विदिशा भूमि स्वामी

योगः-

1

2.060

2.060 37

56

6.650

6.650

भूमिस्वामी

63

1.880

1,880 राजेश कुमार पिता कोमल चंद्र सा० सागर भूमि स्वामी

2

योगः-

8.530

8.530 38

0.010

58/1

0.010

भूमिस्वामी

212/1

0.020

0.020 सोहन गुड्डा पिता बल्ला पता सा० देह भूमि स्वामी

0.010

0.010

213/1

0.040

218/1

0.040

0.210

682/1

0.210

682/2 0.170

0.170 योगः-

6

0.460

0.460 39

0.700

59/1

0.700 छुट्टी पिता बिहारी सा० सागर भूमि स्वामी भूमिस्वामी

1

योगः-

0:700

0.700 40

0.610

59/2

0.610

भूमिस्वामी

प्रभाबाई पत्नि अमोल पता सा० देह भूमि स्वामी

0.400

94/2

0.400

2

योगः-

1.010

1.010

41

0.650

0.650

60/1

शासकीय पट्टे

पर प्राप्त भूमि

गौरी तुलैया पिता हल्का पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी शासन से प्राप्त भूमि अहस्तांतरणीय

1

योगः-

0.650

0.650 42

60/2

0.650

0.650

शासकीय पट्ट

पर प्राप्त भूमि

धनबाई वेबा निरपत दीना सुखराम अमोल शोभाराम पिता निरपत सवित्री शीलाबाई वती दशोदा पुत्री निरपत सा० देह देवरी कला भूमि स्वामी

1

योगः-

0.650

0.650 43

62/1

0.730

0.730

शासकीय पट्टे

पर प्राप्त भूमि

लीलाधर काशीराम बावू पिता रम्मू फूलबाई संगीता पुत्री रम्मू सा० देह भूमि स्वामी शासन से प्राप्त आहस्तांतरीणय

1

योगः-

0.730

0.730 44

0.720

62/2

0.720

भूमिस्वामी

मल्ला पिता शेवलाल पता सा० देह भूमि स्वामी

योगः-

1

0.720

30.720 45

64

1.280

1.280

सेवा भूमि

676

1.430

गनपत पिता रेवा पता सा० देह सेवा खातेदार

0.380

680

1.000

0.320 योगः-

3

3.710

1.980 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 नवम्बर 2016

4272

46

0.620

0.620

65/1

शासकीय पट्ट पर प्राप्त भूमि

आशाराम मूंगाबाई पिता मिट्ठूलाल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी शासन से प्राप्त भूमि अहस्तांतरणीय

1

0.620

0.620 योगः-

47

0.620

0.620

65/2

शासकीय पट्टे पर प्राप्त भूमि

तुलसी भरोसी पिता भीकम पता सा० देह भूमि स्वामी शासन से प्राप्त भूमि अहस्तांतरणीय

1

0.620

0.620 योगः-

48

0.940

0.940

65/3

भूमिस्वामी

प्यारीबाई बेवा कन्छेदी देवी मंगल पिता कन्छेदी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.940

0.940

2

योगः-

49

0.240

0.240

69/1

भूमिस्वामी

0.140

0.140

70/2

अनुरूद्ध सिंह पिता बैजनाथ सिंह पता सा ० खेजरामाफी भूमि स्वामी

2

0.380

0.380 योगः-

50

0.230

0.230

69/2

भूमिस्वामी

0.140

0.140

70/3

वीरेन्द्र सिंह पिता बैजनाथ पता सा० खैजरामाफी भूमि स्वामी

2

0.370

0.370 योगः-

0.240 51

0.240

69/3

भूमिस्वामी

0.150

70/4.

0.150

राजेन्द्र सिंह पिता बैजनाथ सिंह पता सा० खैजरामाफी भूमि स्वामी

2

0.390

0.390 योगः-

52

0.230

0.230

69/4

भूमिस्वामी

0.140

0.140

70/1

नरेन्द्र सिंह पिता बैजनाथ सिंह पता सा० खैजरामाफी भूमि स्वामी

2

0.370

0.370 योगः-

53

71

0.580

0.580

भूमिस्वामी

रामजी पिता रतन सिंह पता सा० देह भूमि स्वामी

0.580

0.580

1

योगः-

2.160

2.160

54

74/1

भूमिस्वामी

नीलेश सतनारायण ना० बा ० बल्द व वली सुदामा वल्द रामप्रसाद पता सा० देह भूमि स्वामी

1

2.160

2.160

योगः-

55

0.190

0.190

74/2

भूमिस्वामी

1.020 बैजनाथ पिता छुट्टी पता सा० देह भूमि स्वामी

1.020

74/3

0.200

0.200

104/2

109

1.180

1.180

4

2.590

2.590 योगः-

56

0.850

0.850

76/1

भूमिस्वामी

215

0.020

0.020 हीरासींग पिता सुजानसींग पता सा० देह भूमिस्वामी

216

0.080

0.080

3

0.950

0.950 योगः-

1.000

1.000 57

77/3

शासकीय पट्टे पर प्राप्त भूमि

आशाराम पिता मिट्टू पता सा० देह भूमि स्वामी शासन से प्राप्त भूमि अहस्तांतरणीय

1

1.000

1,000

योगः-

58

1.000

1.000

77/4

शासकीय पट्ट पर प्राप्त

संतोषरानी पति नन्हेभाई पता सा० मनक्याई भूमि स्वामी शासन से प्राप्त. भूमि अहस्तांतरणीय

1.000

1.000

1

योगः- 4273

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 नवम्बर 2016

भाग 1 ]

59

1.000

77/5

1.000 दुर्जन पिता पंचे सियारानी पति दुर्जन भूमि भूमिस्वामी

स्वामी

1

1.000

1.000 योगः

60

81

1.100

0.280

भूमिस्वामी

रतनसींग कोमल सींग पिता टुन्डे पता सा० देह भूमि स्वामी

84

1.220

0.850

भूमिस्वामी

2

2.320

1.130 योगः-

61

82

1.160

0.850 गोरेलाल पिता दलू पता सा ० देह भूमि भूमिस्वामी

स्वामी

1

1:160

0.850 योगः

62

83

1.620

1.620

भूमिस्वामी

गोरेलाल कुवंरंबाई रामवती पिता दलू धरमाबाई बेवा दलू पता सा० देह भूमि

स्वामी.

1

1.620

योगः-

1.620 63

85

1.170

0.370

भूमिस्वामी

रामकृष्ण ना० वा० बल्द वली गोरेलाल पता सा० देह भूमि स्वामी

1

1.170

योगः-

0.370 64

86

1.050

0.500

भूमिस्वामी

मथुराबाई बेवा चैतू पता सा० देह भूमि स्वामी

1

1.050

0.500 योगः-

65

0.170

0.030

89/1

बब्बू दुर्जन पिता पंचा पता सा ० देहं भूमि भूमिस्वामी

स्वामी

1

योगः-

0.170

0.030 66

0.200

0.030

89/5

भूमिस्वामी

कमलरानी पति नर्मदा प्रसाद पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

4

0.200

योगः-

0.030 67

95/1

0.730

0.730

भूमिस्वामी

संतोष ग्याबाई पिता पंचू पता सा० देह भूमि स्वामी

1

0.730

0.730

योगः-

68

0.200

0.200

95/2

भूमिस्वामी

प्रवेशरानी पत्नि जयसिंह पता सा ० देह भूमि स्वामी

1

0.200

योगः-

0.200 69

0.090

0.090

97/1

भूमिस्वामी

प्रभाबाई पति अमोल कुन्दन हल्लू पिता संतोष पता सा० देह भूमि स्वामी

1

0.090

0.090 योगः-

70

0.060

97/2 0.060

भूमिस्वामी

कस्सी पिता पिरूवा सविता पुत्री पूरन पता सा० देह भूमि स्वामी

0.060

1

0.060 योगः-

71

शासकीय पट्टे

98

1.210

1.210

पर प्राप्त भूमि

काशी पिता पिरूआ पता सा ० देह भूमि स्वामी शासन से प्राप्त भूमि अहस्तांतरणीय

1

योगः-

1.210

1.210 72

0.120

0.120

100

भूमिस्वामी

प्रभाबाई पति किंशन पता निवासी ग्राम पता सा० देह भूमि स्वामी

1

0.120

0.120 योगः-

73

0.340

0.340

101/1

भूमिस्वामी

0.490

0.490 नरबदी पिता रूपसींग पता सा० देह भूमि स्वामी

121/2

2

0.830 योगः

0.830 [भाग 1 4274

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 नवम्बर 2016

74

0.350

0.350

भूमिस्वामी 101/2

चित्तर पिता रूपसींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.490

0.490

121/3

0.250

0.250

125/8

0.120

0.120

113/4

124/6 0.100

0.100

0.450

114/4

0.450

0.180

0.180

114/7

0.190

0.190.

123/6

0.290

0.290

125/3

योगः-

9

2.420

2.420 75

0.980

104/1

0.980 सन्नू पिता छुट्टी पता सा० देह भूमि भूमिस्वामी

स्वामी

1

योगः-

0.980

0.980 76

105

0.200

0.200

भूमिस्वामी

मुन्ना पिता छुट्टी पता सा ० देह भूमि स्वामी

107

0.990

0.300

2

योगः-

1.190

0.500 77

106

1.210

1.210

भूमिस्वामी

स्वामी राधारानी पत्नि बैजनाथ पता सा० देह भूमि

1

योगः-

1.210

1.210 78

110

1.180

1.180

भूमिस्वामी

पता सा० देह भूमि स्वामी बैजनाथ मुन्ना रल्ली सन्नू पिता छोटेलाल

1

1.180

1.180 योगः-

79

108

1.180

1.180 रल्ली पिता छुटटी पता सा० देह भूमि भूमिस्वामी

स्वामी

1

1.180

योगः-

1.180 80

111

1.350

1.350

शासकीय पट्ट पर प्राप्त भूमि

जीवन पिता मनधत पता सा० देह भूमि स्वामी शासन से प्राप्त भूमि अहस्तांतरणीय

1

योगः-

1.350

1.350 81

112

0.800

0.800

शासकीय पट्टे पर प्राप्त भूमि

घसीटे पिता घनश्याम पता सा ० देह भूमि स्वामी शासन से प्राप्त भूमि अहस्तांतरणीय

1

योगः-

0.800

0.800

82

0.400

0.400

113/1

तेजाबाई बेवा पंचा पता सा० देह भूमि भूमिस्वामी

स्वामी

1

योगः-

0.400

0.400 83

0.120

113/2

0.120

भूमिस्वामी

नरवदी वल्द रूपसिंह पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

1

0.120

0.120 योगः-

84

101/3 0.350

0.350

भूमिस्वामी

किशन पिता रूपसींग पता सा ० देह भूमि स्वामी

0.120

0.120

113/3

0.450

0.450

114/3

0.180

0.180

114/8

0.490

0.490

121/1

0.190

0.190

123/4

0.200

0.200

124/4

0.100

0.100

124/8

0.090

0.090

125/1

9

2.170

योगः-

2.170 4275

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 नवम्बर 2016

भाग 1 ]

85

0.350

0.350

मुन्ना पिता रूपसींग पता सा ० देह भूमि | भूमिस्वामी | 101/4

स्वामी

0.120

0.120

113/5

0.450

0.450

114/1

0.180

0.180

114/6

0.480

0.480

121/4

0.180

0.180

123/1

0.060

123/2

0.060

0.090

123/7

0.090

0.200

0.200

124/1

0.100

0.100

124/2

0.070

0.070

124/7

0.250

0.250

125/4

0.120

0.120

125/9

13

2.650

2.650

86

0.130

0.130 इमरत पिता पंचा पता सा० देह भूमि स्वामी भूमिस्वामी 113/22

0.050

0.050

114/10

0.020

0.020

120/1

126/1 0.010

0.010 योगः-

4

0.210

0.210 87

0.220

0.220

113/7

भूमिस्वामी

चंदा पति कोमल राठौर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

1

0.220

योगः-

0.220 88

0.150

0.150

113/8

भूमिस्वामी

अमोल पिता पंचा पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.050

0.050

114/13

0.020

120/4 0.020

0.010

126/4 0.010

4

0.230

0.230

योगः-

89

0.010

58/4

0.010

भूमिस्वामी

0.010

0.010

212/4

गोपाल सींग पिता हीरासींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.010

213/5

0.010

0.030

0.030

218/5

0.050

0.050

682/8

0.180

0.180

682/9

0.250

682/7

0.250

0.400

0.400

682/10

664

0.040

0.040

666

0.730

0.180

12

1.160 योगः-

1.710

90

0.810

116

0.810

भूमिस्वामी

अमनसींग ना०वा ० बल्द राजासींग अनीताबाई बेवा राजासींग वली चाचा उदयसींग बल्द हिमांचल पता सा० देह भूमि स्वामी

1

0.810

योगः-

0.810 91

117

1.350

1.350

शासकीय पट्टे पर प्राप्त भूमि

प्यारे पिता पंचे पता सा० देह भूमि स्वामी शासन से प्राप्त अहस्तांतरणीय भूमि

1

1.350

1.350

योगः- [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 नवम्बर 2016

4276

92

1.360

119

1.360

शासकीय पट्टे पर प्राप्त भूमि

कृष्णाबाई बेवा रामसींग पता सा० देह. भूमि स्वामी शासन से प्राप्त अंहस्तांतरणीय भूमि

1

1.360

1.360 योगः-

93

0.060

0.060

123/3

भूमिस्वामी

0.180 माखन पिता नरबंदी पता सा० देह भूमि स्वामी

123/5 0.180

0.080

0.080

124/3

0.100

0.100

124/5

0.290

0.290

125/2

0.120

0.120

125/5

0.240

0.240

125/7

7

1.070

1.070 योगः-

94

127

0.110

0.110

भूमिस्वामी

सीताबाई बेवा रूपसींग चित्तरसींग किशनसींग नरबदी मुन्ना पिता रूपसींग पता सा० देह भूमि स्वामी

1

0.110 याग

0.110

95

1.630

1.630

130/1

खिलान पिता नथू सा० चारटोरिया भूमिस्वामी

1

1.630

1.630 योगः-

96

1.590

1.590

130/2

भूमिस्वामी

मुलाम पिता नथू सा० चारटोरिया

1

1.590

1:590

योगः-

97

0.170

0.170

भूमिस्वामी 130/3

सुखराम पिता नथू सा० चारटोरिया

1:420

1.420

132/1

2

योगः-

1.590

1.590 98

1.590

132/2

1.590 मेहताब पिता नथू सा० चारटोरिया भूमिस्वामी

1

योगः-

1.590

1.590 99

1.010

1.010

140/1

भूमिस्वामी

'कुंवर पिता नथू सा० चारटोरिया

0.580

0.580

132/3

2

1.590

1.590 योगः-

100

143

0.650

0.650

भूमिस्वामी

अबधरानी बेवा नथू द्रोपती कृष्णा भागबाई कौशिल्या नेंकीबाई पुत्री नथू सा० चारटोरिया

0.650

0.650

1

योगः-

1.030

101

134

1.030

शासकीय पट्टे पर प्राप्त भूमि

गीताबाई पति घनश्याम पता सा० चारटोरिया भूमि स्वामी

1

1.030

1,030

योगः-

102

0.830

135

1.330

भूमिस्वामी

घनश्याम निर्भयसींग उर्फ नारायण पिता बालकिशन पता. सा० चारटोरिया भूमि स्वामी

1.330

0.830

1

योगः-

103

1.330

1.330

140/2

भूमिस्वामी

0.370

136

0.370 सीताराम नन्हेभाई कुवंरबाई सुशीला हेमाबाई पिता गोटीराम अमर सिंह पिता कड़ोरी हरिनारायण रामेश्वर चंदन श्रीराम पिता रतन चद्रभान कृष्णमुरारी भगतसींग गोरीशंकर सोहन व मोहनसींग ना० वा० पिता मुल्ले वली खुद मॉ सियारानी बेवा मुल्ले पता निवासी ग्राम चारटोरिया भूमि स्वामी धनश्याम निर्भय पितां बालकिशन मीरा राजबाई कुंबंरबाई पुत्री बालकिशन पता सा० देह भूमि स्वामी

2

1.700

1.700 योगः- 4277

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 नवम्बर 2016

भाग 1 ]

104

140/3 0.710

0.710

भूमिस्वामी

नरान फूलबाई पि० भैयाराम रामटेकवारी बेवा भैयाराम मजबूत चैतू धनीराम वती प्यारीबाई पिता उदयभान पता सा० चारटोरिया भूमि स्वामी

योगः-

1

0.710

0.710 105

141

3.480

3.480

भूमिस्वामी

रगवर पिता कन्छेदी पता सा० चारटोरिया भूमिस्वामी

1

योगः-

3.480

3.480 106

142

1.380

1.380

शासकीय पट्ट पर प्राप्त

परसू पति मंजू पता सा० देह भूमि स्वामी शासन से प्राप्त अहस्तांतरणीय भूमि

1

योगः-

1.380

1.380 107

219

0.380

0.380

भूमिस्वामी

भूमिस्वामी मानसींग पिता दुरगसींग पता सा० देह

3

योगः-

0.380

0.380 108

0.400

0.400

228/1

महेश पिता गोठल कमलेशरानी बेवा गोठल भूमिस्वामी पता सा ० देह भूमि स्वामी

योगः-

1

0.400

0.400 109

0.210

228/2

0.210

भूमिस्वामी

जितेन्द्र पिता गोठल कमलेशरानी बेवा गोठल पता सा० देह भूमि स्वामी

0.190

0.190

230/1

2

योगः-

0.400

0.400 110

229

0.600

0.600

धनसींग पिता कन्छेदी पता सा० देह भूमि भूमिस्वामी

स्वामी

योगः-

1

0:600

0.600 111

0.410

230/2

0.410

भूमिस्वामी

राजाराम पिता बावूलाल पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी

1

योगः-

0.410

0.410 112

231/1 0.160

0.160 सरोजनी पति प्रीतम पता सा० देह भूमि भूमिस्वामी

2

योगः-

0.160

0.160 113

0:420

231/2

0.420 संतोषरानी पिता मुन्ना पता सा० देह भूमि भूमिस्वामी

1

योगः-

0.420

0.420

114

1.000

265/4

1.000

भूमिस्वामी

आलम पिता रतन चन्द्ररानी पति आलम पता सा० देह भूमि स्वामी

1

योगः-

1.000

1.000 115

265/5

1.000

1.000 .

भूमिस्वामी

कमलेश पिता दिब्बा उषा पत्नि कमलेश पता सा ० देह भूमि स्वामी

योगः-

1

1.000

1.000 116

1.000

265/6

1.000 बुद्ध पिता रेबा पता सा० देह भूमि स्वामी | भूमिस्वामी

1

योगः-

1.000

1.000

117

0.400

0.400

265/7

भूमिस्वामी

खचौरी पिता तुलई पता सा० देह भूमि स्वामी

योगः-

1

0.400

0.400 118

0.400

0.400

भूमिस्वामी 265/15

0.200

पार्वती उर्फ कमलरानी पत्नि बैजनाथ सा० देह भूमि स्वामी

265/16

0.200

2

योगः-

0.600

0.600

119

265/8 1.000

1.000

शासकीय पट्टे पर प्राप्त

लालसींग पिता मंगल कौशिल्या बाई पति लालसींग पता सा० देह भूमि स्वामी शासन से प्राप्त अहस्तांतरणीय भूमि

योगः-

1

1.000

1.000 [भाग 1 4278

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 नवम्बर 2016

120

1.000

265/9

1.000

शासकीय पट्टे पर प्राप्त

मंगल पिता कन्छेदी अशोकरानी पति मंगल पता सा० देह भूमि स्वामी शासन से प्राप्त अहस्तांतरणीय भूमि

योगः-

1

1.000

1.000 121

1.000

1.000

265/10

शासकीय पट्टे पर प्राप्त

प्रहलाद पिता गनेश कंचनबाई पति प्रहलाद पता सा० देह भूमि स्वामी शासन से प्राप्त अहस्तांतरणीय भूमि

योगः-

1

1.000

1.000 122

1.000

265/11

1.000

शासकीय पट्टे पर प्राप्त

कलू पिता हल्का नन्नीबाई पति कलू पता सा० देह भूमि स्वामी शासन से प्राप्त अहस्तांतरणीय भूमि

योगः-

1

1.000

1.000 123

1.000

265/12

1.000

शासकीय पट्टे पर प्राप्त

मोहन पिता हीरालाल कुसमरानी पति मोहन पता सा० देह भूमि स्वामी शासन से प्राप्त अहस्तांतरणीय भूमि

योगः-

1

1,000

1.000. 124.

481

1.860

1.860

भूमिस्वामी

गजराज सींग पिता कमोद सींग महीपसींग पिता मानसींग पता सा० देह भूमि स्वामी

योगः-

1

1.860

1.860 125

482

3.630

3.630

भूमिस्वामी

मानसींग पिता दुरगसींग प्रवेश दुलैया वेबा प्रेमसींग बादल अजबसिंह आकाश ना०बा० वल्द प्रेमसींग वली मॉ प्रवेश दुलैया पता सा० देह भूमि स्वामी

योगः-

1

3.630

3.630 126

483

0.090

0.090

भूमिस्वामी

ब्रजकिशोर पिता ओंकार प्रसाद पता सा० देह भूमि स्वामी

योगः-

1

0.180

0.090 127

485

1.910

1.910

भूमिस्वामी

683

सागर भूमि स्वामी राकेशकुमार पिता कोमलचंद्र पता सा०

3.780

3.780 योगः

2

5.690

5.690 128

487

3.670

3.670

भूमिस्वामी

राजकुमारी पति धन्यकुमार पता सा० छिन्दवाडा भूमि स्वामी

योगः-

1

3.670

3.670 129

233/1 0.150

0.150

भूमिस्वामी

भूमिस्वामी वैजनाथ पिता शंकर पता निवासी ग्राम

योगः-

3

0.150

0.150 130

0.160

233/2

0.160

भूमिस्वामी

ग्राम भूमि स्वामी पार्वती वाई पति वैजनाथ पता निवासी

233/3 0.160

0.160 योगः-

2

0.320

0.320

131

218/2 3.140

3.140

भूमिस्वामी

भूमिस्वामी अविरल वल्द राकेशकुमार पता सा. सागर

योगः-

1

3:140

3.140 132

2.640

478/2

0.050

भूमिस्वामी

राजेश कुमार पिता सुरेश चंद्र पता सां ० देह भूमि स्वामी

योगः-

1

2.64

0.050 4279 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 नवम्बर 2016

भाग 1 ]

2.630 133

3.410

479/1

हूकूम चंद पिता पूरन चंद पता सा. सागर भूमिस्वामी भूमि स्वमी

2.630

1

3.410

योगः-

3.410

3.410 134

479/2

भूमिस्वामी

सुनील कुमार पिता सुरेश चंद पंता सा. देह भूमि स्वामी

1

3.410

3.410 योगः-

489

1.250

1.250 135

भूमिस्वामी

कुवंर सिंह पिता मान सिंह वशरह नं. -12

1.25

1.250

1

योगः-

0.400

684

0.400

136

भूमिस्वामी

शोभा पति सकेश कुमार पता सा० सागर

0.270

0.270

58/2

भूमि स्वामी

2

0.670

0:670

योगः-

681

0.490

0.330 137

भूमिस्वामी

ओमकार प्रसाद पिता ग्या प्रसाद पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

1

0.490

0.330 योगः-

0.300

0.300 138

77/824

इन्दर सींग पिता रतन सींग पता सा. देह भूमिस्वामी भूमि स्वामी महराजसींग पिता बहादुरसींग पता सा.देह

0.300

1

0.300

योगः-

0.240

0.240

139

77/825

भूमिस्वामी

सिंगारदुलैया बेबा रघुराजसींग राजेश्री बा. प्रदीपसिंह सरला ना.बा.पिता रघुराज वली मां संगारदुलैया बशरह नं . 192

0.240

0.240

1

योगः-

0.480

0.480 140

77/826

भूमिस्वामी

शंतिबाई बेवा रतन सिंह रघुराज मलखान इंद्रर रामजी मालती जानकी रामराज बल्द रतनसिंह भू स्वामी महराज सिंह पिता बहादुर सींग लक्ष्मण अमरसींग पिता खिलान भू स्वामी विजयसींह पिता मोहन सिंह पता केवलारी भूमि स्वामी सिंगार दुलैया वेबा रघुराज राजेश्री बा ० प्रदीप सिंह सरला ना ० वा ० बल्द रघुराज बली मॉ सिंगार दुलैया पता सा० देह भूमि स्वामी

0.480

1

0.480

योगः-

0.200

0.810

141

94/1

भूमिस्वामी

रामदास हेमंत पिस. परमलाल राठौर पता सा.नेहानगर मकरोनिया भूमि स्वामी

1

0.810

0.200 योगः-

1.380

1.380

115

142

भूमिस्वामी

विजय सिंह वल्द हिमांचल पता सा० देह भूमि स्वामी

1

1.380

1.380

योगः-

0.220

0.220

143

113/6

भूमिस्वामी

0.020

0.020

120/2

कुन्दन हल्लू पिता संतोष सा० देह भूमि स्वामी

0.010

0.010

126/2

0.130

0.130

113/18

0.050

0.050

114/11

0.430

0.430

5

योगः-

0.210

0.210 144

113/9

भूमिस्वामी

0.060

0.060

जय सिंह पिता पंचा पंता सा० देह भूमि स्वमी

113/23

0.140

0.140.

113/16

0.050

0.050

114/17 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 नवम्बर 2016

4280

योगः

145 अनिल कुमार पिता हुकुमचंद्र जैन पता सा० देह भूमि स्वामी 146 पप्पू पिता पंचा सा० देह भूमि स्वामी 147 महेन्द्र पिता पंचा सा ० देह भूमि स्वामी

योगः-

148 चित्तरसींग किशनसींग नरबदी मुन्ना पिस. रूपसींग पता सा ० देह भूमि स्वामी

योगः-

149 प्राग पिता पंचा पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योगः-

150 कोमल पिता पंचा पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योगः-

151

नरवदी पिता रूपसिंह सा० देह भूमि स्वामी

योगः-

152 माखन पिता नरवदी सा० देह भूमि स्वामी

योगः-

153

किशन पिता रूपसिंह सा० देह भूमि स्वामी

योगः-

154 हीरा पिता गुलई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योगः-

0.030

0.030 120/8

0.010

0.010 126/8

6

0.500

0.500

0.140

0.140 भूमिस्वामी 113/15

0.050

114/12

0.050

0.010

0.010 126/3

3

0.200

0.200

0.210

0.210 भूमिस्वामी 113/10

0.020

0.020 120/3

2

0.230

0.230

0.210

0.210

भूमिस्वामी 113/12

0.140 113/21 0.140

0.050

0.050 114/15

0.020

0.020 120/6

0.020

0.020

126/6

5.

0.440

0.440

0.600

0.600 114/5

भूमिस्वामी

1

0.600

0.600

0.210

0.210 भूमिस्वामी 113/11

0.080

0.080 113/17

0.050

0.050 114/14

0.020

0.020 120/5

0.010

0.010 126/5

5

0.370

0.370

0.210

0.210

भूमिस्वामी 113/13

0.060

0.060

113/14

0.140

0.140 113/19

0.140

0.140 113/20

0.050

0.050

114/16

0.020 120/7 0.020

0.010

126/7

0.010 7

0.630

0.630

0.450

0.450 114/2

भूमिस्वामी

0.180

114/9

0.180 2

0.630

0.630

0.060

0.060 123/3

भूमिस्वामी

1

0.060

0.060

0.250

0.250 125/6

भूमिस्वामी

1

0.250

0.250

0.010

0.010 58/3

भूमिस्वामी

0.700

0.700 682/3

0.030

0.030 218/3

0.010

0.010

213/3

0.020

0.020 212/2

0.170

0.170

682/4

6

0.940

0.940 4281

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 नवम्बर 2016

भाग 1 ]

1

155

0.030

0.030

218/4

भूमिस्वामी

0.700

0.700

682/5

सोहन गुड्डा पिता बल्ला वती पुत्री बल्ला पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.010

0.010

212/3

0.010

0.010

213/4

0.180

0.180

682/6

5

0.930

0.930 योगः-

156

675

0.420

0.150 टन्टूसंतोष पिता लालसींग अमान पिता भूमिस्वामी नन्थूगनपत बब्बू बुध्दू विन्नबाई पिता रेवा (अ.जा. ) सा० देह भूमि स्वामी गोलू ना० वा ० पिता रामजी बली मॉ लक्ष्मीबाई बेवा रामजी पता सा० केवलारी

1

0.420

0.150 योगः-

157

662

0.300

0.300

भूमिस्वामी

670

0.440

0.440 राकेशकुमार राजेश कुमार पिता कोमलचंद्र पता सा० सागर भूमि स्वामी

2

0.740

0.740 योगः-

158

0.200

669

1.590

भूमिस्वामी

गजराज सींग सुरजबाई कलीबाई पिता कमोद सींग रामराज सींग शेरसींग रचना पिता भगवान सींग सा ० देह भूमि स्वामी

1

0.200

1.590

योगः-

159

शासकीय पट्टे

0.700

0.700

59/3

पर प्राप्त

बिमलाबाई गोपीबाई पुत्री परमू पता सा० देह भूमि स्वामी शासन से प्राप्त अहस्तारित भूमि

1

0.700

0.700 योगः-

160

133

1.370

1.370

भूमिस्वामी

बेनीबाई वेबा मंजू पता सा० देह भूमि स्वामी

1

1.370

1.370 योगः-

161

137

0.670

0.400

भूमिस्वामी

ममतारानी पति प्रानसींग सपनारानी पति पारीक्षत पता चारटोरिया भूमि स्वामी

1

0.670

0.400 योगः-

162

678

1.240

0.380

भूमिस्वामी

533

0.840

0.300 दुर्गा प्रसाद पिता गनेश पता सा० देह भूमि स्वामी

532

0.840

0.240

531

1.210

0.350

4

1.270

4.130

163

0.290

0.470

534/1

भूमिस्वामी

0.060

0.060

538

सीतारानी बेवा शिवदयाल दुर्गाबाई पवन पिता शिवदयाल सा० देह भूमि स्वामी

2

0.350

0:530

योगः-

164

0.010

0.010

534/2

भूमिस्वामी

मुन्ना पिता टीकाराम पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

1

0.010

0.010 योगः-

165

0.890

0.100

430/1

भूमिस्वामी

0.080

0.080

431/1

परषोत्तम रगराज मोहन कल्लोबाई हल्कीबाई पिस गनेश सदारानी बेवा गनेश हरीसींग हरीराम रतीराम पिता करनसींग पता सा० देह भूमि स्वामी

2.

0.970

0.180 योगः-

166

0.780

0.030

भूमिस्वामी 430/2

0.050

0.050

431/2

राम शंकर पिता सूरज प्रसाद पता निवासी सा० देह भूमि स्वामी

2

0:830

0.080 योगः- [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 नवम्बर 2016

4282

167 रतीराम बल्द करनसिंह पता सा० देह भूमि स्वामी

योगः-

168 रामकुवर पिता गनेश पता सा० देह भूमि स्वामी

योगः-

169 कांतिबाई पति मुन्ना पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योगः-

170 रमेश सिंह पिता श्रीसिंह पता सा० देह भममिस्वामी

योगः-

171

भममिस्वामी टीकाराम वल्द धरनीधर पता सा० देह

योगः-

172 चंदाबाई पति राकेश पाण्डेय पता सा० देह भूमिस्वामी

योगः-

173 सुरेन्द्र पिता लक्ष्मन सींग पता सा ० देह

भूमि स्वामी

योगः-

174 रामप्रसाद पिता अनंदी पता सा० देह भूमि स्वामी

योगः-

175 राधारानी पत्नि चिन्तामन पता सा० देह भूमिस्वामी

योगः-

176 किशोरी पिता रामप्रसाद पता सा० देह भूमि स्वामी

योगः-

177 राजा सिंह पिता श्रीसिंह पता सा० देह भूमिस्वामी

योगः-

178

भूमिस्वामी नन्हेवीर पिता खिलानसींग पता सा० देह

योगः-

179 सियारानी बेवा सूरतसींग अशोक अमोल बेनीबाई गीताबाई पिता सूरतसींग पता सा० देह भूमि स्वामी

योगः-

0.170

0.170

430/5

भूमिस्वामी

0.020

0.020

431/3

437

0.060

0.060

0.250

0.250 3

0.060

0.060

535

भूमिस्वामी

0.010

0.010 435

0.070 2

0:070

0.060 536

0.060

भूमिस्वामी

0.060

0.060

539

0.200

0.500

627

0.010 433

0.010

0.010 436

0.010

0.640

0.340 5

0.060

0.060.

537

भूमिस्वामी

0.010 438

0.010

434

0.010

0.010

0.080

0.080 3

0.220

0.300

540

भूमिस्वामी

432

0.010

0.010

2

0.310

.0.230

0.330

0.400

626/3

भूमिस्वामी

0.330

0.400

1.

0.080 528

0.120

भूमिस्वामी

0.080

0.120

1

0.520

1.290

529

भूमिस्वामी

0.520

1.290

1

0.280

0.410

522/1

भूमिस्वामी

0.280 1

0.410

0.280

0.410

522/2

भूमिस्वामी

0.280

0.410

1

642

1.190

0.450 भूमिस्वामी

0.070

0.070

650

0.380 654

0.750

0.900

2.010

3

0.600

0.370 652

भूमिस्वामी

0.370

0.600

1

0.130

0.700

653

भूमिस्वामी

0.130

0.700.

1 4283

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 नवम्बर 2016

भाग 1 ]

180

655

0.090

0.740

भूमिस्वामी

661

0.150

0.150

जाहरसींग पिता श्रीसींग पता सा० देह भूमि स्वामी

807

0.680

0.680

3

1.570

योगः-

0.920 181

511

0.150

0.040

भूमिस्वामी

सरोजबाई पिता रामप्रसाद सा देह भूमि स्वामी

1

0.040

0.150

182

0.080

659/1

0.080

भूमिस्वामी

राजाराम पिता रामप्रसाद सा० देह भूमि स्वामी

0.350

0.150

658/1

2

0.230 योगः-

0.430

भूमिस्वामी

183

658/2

0.020

0.090

भूमिस्वामी

सुंदामा वल्द रामप्रसाद सा० देह भूमि स्वामी

659/2

0.260

0.340

योगः-

2

0.280

0.430

भूमिस्वामी

184

0.300

659/3

0.260 श्रीराम वल्द रामप्रसाद पता सा० देह भूमि भूमिस्वामी

स्वामी

योगः-

0.300

0.260.

भूमिस्वामी 1

185

513

0.080

0.080

भूमिस्वामी

बावूलाल हरपाल सिंह पिता विशन सिंह पता सा० देह भूमि स्वामी

1

0.080

योगः-

0.080

भूमिस्वामी

186

514

0.390

0.390

भूमिस्वामी

महेन्द्रसींग छोटेसींग पिता जगतसींग पता सा० देह भूमि स्वामी

1

योगः-

0.390

0.390

भूमिस्वामी

187

515

0.130

0.130

भूमिस्वामी

सेवक धनश्याम चंद्रेश प्रेम पिता सहू पता सा० देह भूमि स्वामी

1

योगः-

0.130

0.130

भूमिस्वामी

188

516

0.120

0.120

भूमिस्वामी

नन्हेवीर पिता खिलानसींग पता सा० देह भूमिस्वामी

1

0.120

योगः-

0.120

भूमिस्वामी.

189

517

0.530

0.400

भूमिस्वामी

521

0.550

0.300 रामराज सिंह पिता लक्ष्मणपता सा० देह भूमिस्वामी

2

योगः-

1.080

0.700

भूमिंस्वामी

190

0.320

518/2

0.050 श्रीमती चन्द्ररानी पति मुलू पता सा० देह भूमिस्वामी

भूमिस्वामी

1

योगः-

0.320

0.050

भूमिस्वामी

191

663

0.090

0.090

भूमिस्वामी

665

3.060

0.280 रूपराजसिंह पिता हीरासिंह पता सा० देह भूमि स्वामी

2

योगः-

3.150

0.370

भूमिस्वामी

192

0.900

0.090

778/1

भूमिस्वामी

रामप्रभू पिता हरीराम पता सा० देह भूमि स्वामी

1

0.900

योगः-

0.090

भूमिस्वामी

193

0.900

778/2

0.100

भूमिस्वामी

कमल पिता हरीराम पता सा० देह भूमि स्वामी

योगः-

1

0.900

0.100

भूमिस्वामी

194

782

1.950

0.140

भूमिस्वामी

लालसींग पिता मोती पता सा० देह भूमि स्वामी

1

योगः-

1.950

0.140

भूमिस्वामी

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 नवम्बर 2016

4284

195

0.030

0.030

808/1

श्रीराम पिता रामप्रसाद पता सा० देह भूमि भूमिस्वामी

स्वामी

1

0.030

योगः-

0.030

भूमिस्वामी

196

0.180

0.180

808/2

प्रकाश पिता रामप्रसाद पता सा० देह भूमि भूमिस्वामी

स्वामी

1

योगः-

0.180

0.180

भूमिस्वामी

197

0.080

0.080

808/3

चन्द्ररानी पति राजाराम पता सा० देह भूमि भूमिस्वामी

स्वामी

1

0.080

योगः-

0.080

भूमिस्वामी

198

0.430

808/4

0.160 सुन्दर पिता रामप्रसाद सा ० देह भूमि स्वामी भूमिस्वामी

1

0.430

0.160 योगः-

भूमिस्वामी

199

235

2.610

0.450

भूमिस्वामी

श्रीमहावीर जी स्वामी मुह ० परबोलाल महेश कुमार पि. रामप्रसाद राजरानी बेवा रामप्रसाद प्रबं. कलेक्टर सागर पता सा० देह भूमि स्वामी

1

योगः-

2.610

0.450

भूमिस्वामी

200

677

0.580

0.040

भूमिस्वामी

जितेन्द्र ना०वा० वल्द व वली गोपाल सिंह पिता हीरासिंह पता ग्राम भूमि स्वामी

1

0.580

0.040 योगः-

376

200.890

234.030

कुल योगः-

3- स्थवर परिसंपत्तियों का विवरण

स.क्र.

धारक का नाम एवं पता

संपत्तियों का विवरण

ख.नं. जिस पर स्थावर परिसंपत्ति स्थित है 1

2

3

4 1

कच्चा खपरैल

103

शौचालय (नि.स्व.अ.)

किशन पिता रुपसींग साहू सा. देह भूमि स्वामी बक्स्वाहा

2

103

कच्चा खपरैल

बल्लूपिता चित्तर सा. देह भूमि स्वामी

शौचालय (नि.स्व.अ.)

बक्स्वाहा

3.

कच्चा खपरैल

103 प्रहलाद पिता चित्तर बंक्स्वाहा

शौचालय (नि.स्व.अ. )

4

103

कच्चा खपरैल

देवीसींग , लखन पिता चित्तर बक्स्वाहा

कच्चा खपरैल (गौशाला)

शौचालय (नि.स्व.अ.)

5

कच्चा खपरैल

103

बाटर टेंक पक्का

चित्तर पिता रुपसींग बक्स्वाहा

शौचालय (नि.स्व.अ.)

6

103

ईंटों की दीवार बगैर प्लास्टर घासफूस का छप्पर

सत्यभान पिता चित्तर बक्स्वाहा

झोपड़ी कच्ची घासफूस का छपपर

7

103

कच्चा खपरैल

कच्चा खपरैल

बन्टू पिता चित्तर बक्स्वाहा

शौचालय (नि.स्व.अ. )

8

कच्चा खपरैल

103 आशाराम पिता छुट्टी साहू बक्स्वाहा

शौचालय (नि.स्व.अ.)

9

103

कच्चा खपरैल

पूरन पिता छुट्टी बक्स्वाहा

शौचालय (नि.स्व.अ.)

10

103

कच्चा खपरैल

नरेन्द्र पिता गुड्डा साहू बक्स्वाहा 4285

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 नवम्बर 2016

भाग 1 ]

11

कच्चा खपरैल

103 यशपाल पिता गुड्डा बक्स्वाहा'

12

कच्चा खपरैल

103 गुड्डापिता चित्तर बक्स्वाहा

शौचालय (नि.स्व.अ.)

13

103

कच्चा खपरैल

गंगाराम पिता धनसींग यादव नि० बक्स्वाहा

14

कच्चा खपरैल

103 धनसींग पिता कन्छेदी यादव नि० बक्स्वाहा

शौचालय (नि.स्व.अ.)

15

कच्चा खपरैल

103 संजू पिता धनसींग बक्सवाहा

16

कच्चा खपरैल

103 सिद्धा पिता रघुनाथ , मुकेश पिता सिद्धा बक्स्वाहा

17

ईंट की दीवाल फ्लेग स्टोन छत

103 इमरत पिता पंचा नि० बक्स्वाहा

ईंट दीवाल खपरैल

पक्का(आर.सी.सी) कुंआ-1

18

103

कच्चा खपरैल एवं ए.सी. शीट रुफिंग

रल्ली पिता छोटेलाल, कलू पिता रल्ली यादव बक्स्वाहा

19

कच्चा खपरैल

103 नरेन्द्र पिता रल्ली नि० बक्स्वाहा

शौचालय (नि.स्व.अ.)

20

कच्चा खपरैल

103

शौचालय (नि.स्व.अ.)

मुन्ना पिता छोटेलाल यादव नि० बक्स्वाहा

कुंआ पत्थर जुड़ाई-1

शौचालय (नि.स्व.अ. )

21

कच्चा खपरैल

103 बाबू पिता मुन्ना यादव बक्स्वाहा

22

कच्चा खपरैल

1,03 बैजनाथ पिता छुट्टी यादव बक्स्वाहा

शौचालय (नि.स्व.अ.)

23

103

कच्चा खपरैल

हरपाल पिता बैजनाथ बक्स्वाहा

शौचालय (नि.स्व.अ.)

24

कच्चा खपरैल

103 अंनतसींग पिता खिलानसींग यादव नि० बक्स्वाहा

25

कच्चा खपरैल

103 चन्द्रेश पिता बैजनाथ यादव नि० बक्स्वाहा

26

कच्चा खपरैल

103 सन्नू पिता छुट्टी यादव नि० बक्स्वाहा

शौचालय (नि.स्व.अ. )

कुंआ-1 (पक्का पत्थर जुड़ाई)

27

68

कुंआ-1 (पक्का पत्थर जुड़ाई)

बैजनाथ पिता छुट्टी यादव बक्स्वाहा

28

कच्चा खपरैल

67

शौचालय (नि.स्व.अ.)

चैनसिंह पिता धनसींग यादव निवासी बक्स्वाहा

कुंआ-1 नग (पक्का पत्थर जुड़ाई)

29

67

कुआ-1 नंग कच्चा

धनसींग पिता कन्छेदी यादव नि० बक्स्वाहा

30

कच्चा मडवाल खपरैल

99 जितेन्द्र पिता अमोल साहू नि० बक्स्वाहा

31

कच्चा मडवाल खपरैल

99 नरेश पिता अमोल साहू नि० बक्स्वाहा

32

99

कच्चा मडवाल घास-फूस छप्पर

हन्ना पिता कुद्दी पटेल नि० बक्स्वाहा

33

99

कच्चा मडवाल घास-फूस छप्पर

मुलायम पिता कुद्दी नि० बक्स्वाहा

34

कच्चा खपरैल

30 लंच्छूपिता खन्जू पटेल नि० बक्स्वाहा

35

3/1

कच्चा मडवाल घास-फूस छप्पर

जगदीश पिता रामप्रसाद चढार नि० बक्स्वाहा

36

कच्चा खपरैल

265/13 हरिसींग पिता करन पटेल नि० बक्स्वाहा

शौचालय (नि.स्व.अ.)

कुंआ-1 नग (पक्का पत्थर जुड़ाई)

37

265/13

कच्चा खपरैल

जाहर पिता हरिसींग नि० बक्स्वाहा [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 नवम्बर 2016

4286

234 38

कच्चा खपरैल

बैजनाथ पिता शंकर पटेल नि ० बक्स्वाहा

234 39

कच्चा खपरैल

परमलाल पिता बैजनाथ पटेल नि० बक्स्वाहा

234 40

कच्चा खपरैल

कुन्दन पिता बैजनाथ नि० बक्स्वाहा

114/11 41 कुन्दन , हल्लू पिता संतोष सा. देह भूमि

स्वामी

कच्चा खपरैल, मडवाल शौचालय (नि.स्व.अ.)

42 इमरत पिता पंचा साहू सा. देह बक्स्वाहा

114/10

कच्चा खपरैल, मंडवाल शौचालय (नि.स्व.अ.)

114/15 43

कच्चा खपरैल, मडवाल

महेन्द्र पिता पंचा सा. देह भूमि स्वामी

बक्स्वाहा

114/14 44

कच्चा खपरैल, मडवाल

प्राग पिता पंचा सा. देह भूमि स्वामी .

बक्स्वाहा

113/10 45

कच्चा खपरैल, मडवाल

कच्चा खपरैल , मडवाल

पप्पू पिता पंचा सा. देह भूमि स्वामी बक्स्वाहा

शौचालय (नि.स्व.अ.)

पक्काचबूतरा

46

कच्चा खपरैल, मडवाल

114/16

कच्चा खपरैल, मडवाल

कोमल पिता पंचा सा. देह भूमि स्वामी बक्स्वाहा

कच्चा खपरैल, मंडवाल

47

114/17

कच्चा खपरैल , मडवाल

जयसिंह पिता पंचा सा. देह भूमि स्वामी

खपरैल झोपड़ी लकड़ी के खंभो पर

दो मंजिला पक्की दीवाले खपरैल छत 114/13 48

कमरा कच्चा खपरैल

अमोल पिता पंचा सा. देह भूमि स्वामी बक्स्वाहा

दहलान AC शीर छत

शौचालय ( नि.स्व.अ.)

114/1

कच्चा खपरैल मडवाल

49

दंहलान कच्चा खपरैल

मुन्ना पिता रुपसींग सा. देह भूमि स्वामी बक्स्वाहा

दहलान कच्चा खपरैल

कच्चा खपरैल मडवाल

देहलान कच्ची

शौचालय (नि.स्व.अ.)

114/2 50

कच्चा खपरैल मडवाल

कच्चा खपरैल मडवाल

नरबदी पिता रुपसींग सा. देह भूमिं स्वामी बक्स्वाहा

झोपड़ी लकड़ी के खंभो पर

शौचालय (नि.स्व.अ.)

84 51

कच्चा मडवाल घास - फूस छप्पर

रतन कोमलसिंह पिता टुंडे अहिरवार सा. देह भू- स्वामी बक्स्वाहा

86 52

कच्चा घास-फूस छप्पर

मथुराबाई पति चैतु अहिरवार नि० बक्स्वाहा

95/1 53

कच्चा घास-फूस छप्पर

संतोष पिता पंचू ग्याबाई पुत्री पंचु नि० बक्स्वाहा

265/5

कच्चा खपरैल

54 कमलेश पिता दिब्बा, ऊषा पत्नि कमलेश पता सा. देह भूमि स्वामी बक्स्वाहा

265/7 55

कच्चा मडवाल घास- फूस छप्पर

खचौरी पिता तुलई धानक नि० बक्स्वाहा

265/14

कच्चा खपरैल

56 काशीराम पिता हरिसींग नि ० बक्स्वाहा

शौचालय (नि.स्व.अ. )

265/14

कच्चा खपरैल

57 चतरु पिता हरिसींग पटेल नि० बक्स्वाहा

शौचालय (नि.स्व.अ.)

265/14

कच्चा खपरैल

58 मुन्ना पिता छिकोड़ी पटेल नि० बक्स्वाहा

जिसमें उपरोक्तानुसार भूमि अर्जन करने पर संभावित 56 कुटुम्ब पुनर्व्यवस्थापित हो रहे है से मूलतः स्थावर संपत्ति (भवन) से बेदखल होने वाले व्यक्तियों को "पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र " के रूप में 4287

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 नवम्बर 2016

भाग 1 ]

विस्थापन क्षेत्र के नजदीक भूमि चिंहित की जाकर 30x30 वर्गफुट शासकीय भूमि का आवासीय पट्टा दिया जाना प्रस्तावित है तथा पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम के कार्यान्वयन हेतु समय सीमा तीन माह निर्धारित की गई है ।

पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार निम्नानुसार है:-

1 (1) प्रभावित हितग्राही को इंदिरा आवास योजना विनिर्देशें के अनुसार एक मकान स्वीकृत किया जायेगा ।

1 (2) ऐसे किसी प्रभावित कुटुंब को जो वासक्षेत्र भूमि से रहित है और प्रभावित क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में रह रहा है और जिसे ऐसे क्षेत्र से अनिच्छा से विस्थापित किया गया है भी विस्तारित किया जाएगा ।

1 (3) अर्जन से प्रभावित किसी कुटुंब को भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के उपबंधों के अधीन एक से अधिक मकान नहीं दिया जाएगा।

2(1 ) ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब, जिसे अर्जित भूमि से विस्थापित किया गया है, को अधिनिर्णय की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक प्रतिमास तीन हजार रूपये के समतुल्य मासवार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा ।

3(1 ) ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब जो विस्थापित हुआ है, को कुटुंब, भवन , सामग्री, घरेलू सामग्री और पशुओं के स्थानांतरण के लिए परिवहन खर्च के रूप में एक बार पचास हजार रूपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी ।

4(1 ) प्रत्येक प्रभावित कुटुंब को केवल पचास हजार रूपये का एक बार पुनर्व्यवस्थापन भत्ता दिया जाएगा ।.

5(1) प्रभावित कुटुंबों को आवंटित भूमि या मकान के रजिस्ट्रीकरण के लिए संदेय स्टांप शुल्क और अन्य फीस का वहन अपेक्षक निकाय द्वारा किया जाएगा ।

5(2) प्रभावित कुटुंबों को आवंटित मकान के लिए भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होगी ।

5(3) आवंटित भूमि या मकान प्रभावित कुटुंब की पत्नि और पति दोनों के संयुक्त नाम में हो सकेगा । जनसमुदाय के पुनर्व्यवस्थापन के लिए अध्यपेक्षा प्राधिकारी के खर्चे पर निम्नलिखित अवसंरचनात्मक सहूलियतें और मूलभूत न्यूनतम सुविधाएं , यह सुनिश्चित करने के लिए उपलब्ध कराई जाएंगी कि नए गांव या कालोनी में पुनर्व्यवस्थापित जन समुदाय स्वयं के लिए एक युक्तियुक्त समुदायिक जीवन स्तर प्राप्त कर सके और विस्थापन से हुए अभिघात को कम करने का प्रयास कर सकें ।

युक्तियुक्त वासयोग्य और नियोजित व्यवस्थापन के लिए न्यूनतम निम्नलिखित सहूलियतें और संसाधन उपलब्ध कराई जावेगी:-

1- सभी पुनर्व्यवस्थापित कुटुंबों के लिए पुनर्व्यवस्थापित ग्रामों के भीतर सड़क और पक्की सड़क, मार्ग से जुड़ी बारहमासी सड़क और सुखाधिकार की पर्याप्त व्यवस्था की जाए ।

2- वास्तविक पुनर्व्यवस्थापन के पहले उचित निकासी और स्वच्छता योजनाएं निष्पादित की जाएं । 3- भारत सरकार द्वारा विहित मानकों के अनुसार प्रत्येक कुटुंब के लिए सुरक्षित पेयजल का एक या अधिक सुनिश्चित संसाधन ।

4- पशु के लिए पेयजल की व्यवस्था ।

5- राज्य की स्वीकार्य अनुपात के अनुसार चारागाह

6- उचित मूल्य की दुकान की युक्तियुक्त संख्या

यथोचित पंचायत घर 7-

8- जाति-समुदायों और उनकी प्रथाओं के आधार पर कब्रिस्तान या शवदाह गृह

9- स्वच्छता के लिए सुविधाएं जिसके अंतर्गत व्यक्तिगत प्रसाधन बिन्दु प्रत्येक घर और सार्वजनिक प्रकाश के

10- लिए व्यक्तिगत एकल विद्युत कनेक्शन (या सौर ऊर्जा जैसे ऊर्जा के गैर - परंपरागत संसाधनों के माध्यम से कनेक्शन)

11- शिशु और माता को पूरक पोषणीय सेवाएं उपलब्ध कराने वाली आंगनबाड़ी

12- निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (2009 का 35) के उपबंधों के अनुसार विद्यालय

13- दो किलोमीटर क्षेत्र के भीतर उपस्वास्थ्य केन्द्र

14- भारत सरकार द्वारा यथाविहित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 नवम्बर 2016

4288

15. बच्चों के लिए क्रीड़ा क्षेत्र.

16. प्रत्येक सौ कुटंबों के लिए एक सामुदायिक केन्द्र

17. प्रभावित क्षेत्र की संख्या और उनके आयाम से संगत प्रत्येक पचास कुटंबों के लिए पूजा स्थल और सामुदायिक सभा के लिए चौपाल/वृक्ष चौतरा.

18. व्यवस्थापन के लिए समुचित सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए यदि आवश्यक हो.

19. मानकों के अनुसार पशुपालन सेवा केन्द्र.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर, कार्यालय सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर के कार्यालय में किया जाता जाता है.

विकास नरवाल, कलेक्टर एवं प्राधिकृत अधिकारी.

कार्यालय, कलेक्टर, ( श्रम विभाग ) जिला झाबुआ मध्यप्रदेश

झाबुआ, दिनांक 28 सितम्बर 2016

क्र. 60- भू- अभि.- ब.श्र. - 99.- बंधक श्रमिक ( प्रथा समाप्ति) अधिनियम, 1976 ( क्र. 19-1976 ) की धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए मैं आशीष सक्सेना, कलेक्टर जिला झाबुआ के लिए " मध्यप्रदेश " में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तिथि से दो वर्षों की कालावधि के लिए निम्नानुसार जिला सतर्कता समिति का गठन करता हूं:

जिला झाबुआ

धारा 13 के उपधारा " 2 " " क " के अधीन-

अध्यक्ष

जिला दण्डाधिकारी झाबुआ

धारा 13 की उपधारा-2 " ख " के अधीन अ.जा./अ.ज.जा. वर्ग के तीन सदस्य

1. श्री शांतिलाल बिलवाल, विधायक क्षेत्र झाबुआ (अ.ज.जा. )

2. श्री निर्मला भूरिया , विधायक क्षेत्र पेटलावद (अ.ज.जा. )

3. श्री कलसिंह भाबोर, विधायक क्षेत्र थांदला ( अ.ज.जा. )

धारा 13 की उपधारा -2 के खण्ड " घ " के अधीन-

सदस्य

1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, झाबुआ (मध्यप्रदेश) .

सदस्य

2. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी , जिला झाबुआ मध्यप्रदेश.

सदस्य

3. कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं यांत्रिकी सेवा संभाग झाबुआ ( मध्यप्रदेश ) .

धारा 13 की उपधारा-2 के खण्ड " ङ" के अधीन-

सदस्य

1. प्रबंधक,

जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक

मर्यादित झाबुआ, मध्यप्रदेश.

आशीष सक्सेना, कलेक्टर.

4289

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 नवम्बर 2016

भाग 1 ]

कार्यालय , कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश

दमोह, दिनांक 6 अक्टूबर 2016

क्र. 8-2016.- बंधक श्रम पद्धति उत्सादन अधिनियम , 1976 [ क्रमांक ( 19 ) 1976 ] की धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मैं, डॉ. श्रीनिवास शर्मा, कलेक्टर जिला दमोह एतद्वारा दमोह जिले के लिए " मध्यप्रदेश राजपत्र " में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तिथि से दो वर्षों की कालावधि के लिये , जिला स्तरीय सतर्कता समिति को निम्नानुसार पुनर्गठित करता हूं:-

कलेक्टर, जिला दमोह

1

धारा 13 (2 ) अन्तर्गत- अध्यक्ष

1. श्री गनेशराम खटीक, पूर्व विधायक, पथरिया जिला दमोह.

2 धारा 13 ( 2 ) बी अन्तर्गत अनुसूचित जाति,

2.

जनजाति के प्रतिनिधि- सदस्य

श्री लखनलाल रोहित/काशीराम रोहित बजरिया वार्ड नं. 03, दमोह.

3. श्री नंदराम आदिवासी, ग्रास पंचायत, बिजवार , हटा जिला दमोह

1.

3

हीरासिंह ठाकुर, ग्राम केरबना, बटियागढ़ , जिला दमोह धारा 13 (2 ). सी अन्तर्गत सामाजिक

2.

कार्यकर्ता-सदस्य

श्रीमती प्रभा नामदेव W/ o श्री राजेन्द्र नामदेव, नया बाजार नं. 05, दमोह.

1. पुलिस अधीक्षक, दमोह

4 धारा 13 (2 ) डी अन्तर्गत राज्य शासन द्वारा

2.

मनोनीत प्रतिनिधि- सदस्य

मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत , दमोह

3. जिला संयोजक, आदिम जाति कल्याण विभाग, दमोह

1. लीड बैंक ऑफिसर, दमोह

5 धारा 13 (2 ) ई अन्तर्गत वित्त एवं ऋण संस्था

के प्रतिनिधि- सदस्य.

श्रीनिवास शर्मा , कलेक्टर.

कार्यालय, कलेक्टर एवं उपसचिव नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, मण्डला

मण्डला, दिनांक 8 नवम्बर 2016

क्र. 1101 - डूडा. इस कार्यालय द्वारा जारी अधिसूचना क्र. डूडा/ 1041 , मण्डला दिनांक 24 अक्टूबर 2016 में लिपिकीय त्रुटिवश मध्यप्रदेश अधिनियम, 1969 की धारा 5 ' क ' के अन्तर्गत प्रकाशित हुआ है जिसे सुधार कर मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 5 - क पढ़ा जावें.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , प्रीति मेथिल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 नवम्बर 2016

4290

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग

"निर्वाचन भवन" 58 , अरेरा हिल्स, भोपाल-462011

प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. कारण बताओ नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है , उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.

आदेश

भोपाल, दिनांक 20 अक्टूबर 2016

अभ्यर्थी, श्री अफजल खान ( पठान ) द्वारा जारी नोटिस के संबंध में अपना जवाब आयोग कार्यालय में प्रस्तुत किया गया , जिसमें प्रतिवेदित किया है कि नामांकन भरते समय से अनिन्द्रा की शिकायत से पीड़ित होने लगा था, जिसका उपचार दिनांक 11 नवम्बर 2014 से चल रहा था उसके बाद मतगणना के परिणाम आने के बाद से यह रोग मानसिक तनाव का रूप लेकर डिप्रेशन में परिवर्तित हो गया. मनोचिकित्सक ने दो महीने का पूर्ण विश्राम कर व पूरी नींद लेने की सलाह दी, जिसके कारण व्यय लेखा प्रस्तुत करने में असमर्थ रहा. मैंने निर्वाचन अवधि के दौरान जो भी आय ' व्यय किया था उसका लेखा प्रस्तुत करने का मुझे मात्र 10 दिन का समय प्रदान करें, इन दस दिनों के अन्दर मैं पूरा आय व्यय का लेखा आपके समक्ष प्रस्तुत कर दूंगा.

क्र. एफ. 87-25-15 - ग्यारह- 446.- मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 14 - क के अनुसार महापौर पद के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने , नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 14 - ख के अनुसार महापौर का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण और प्रस्तुति ) आदेश , 2014 " " मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) ", दिनांक 10 जुलाई 2014 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

अभ्यर्थी से उक्त जानकारी प्राप्त होने के उपरान्त आयोग द्वारा पूर्ण विचारोपरान्त अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय लेखों पर अंतिम निर्णय लिए जाने हेतु अभ्यर्थी श्री अफजल खान ( पठान ) को दिनांक 20 सितम्बर, 2016 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में बुलाया गया, किन्तु अभ्यर्थी श्री अफजल खान ( पठान ) आयोग कार्यालय में उपस्थित नहीं हुए. व्यक्तिगत सुनवाई हेतु अभ्यर्थी श्री अफजल खान ( पठान ) को जारी सूचना पत्र उनकी माताजी को दिनांक 6 अगस्त 2016 एवं अभ्यर्थी, श्री अफजल खान (पठान ) को दिनांक 19 अगस्त 2016 की तामीली विहित समयावधि में कराई गई.

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि श्री अफजल खान ( पठान ) द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया. अतः आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.

अतः, मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम , 1956 की धारा 14-ग के उपबन्धों के अन्तर्गत अभ्यर्थी श्री अफजल खान ( पठान ) को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगरपालिक निगम , ग्वालियर, जिला ग्वालियर का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिये इस आदेश की तारीख से 05 ( पांच ) वर्ष की कालावधि के लिये निरर्हित ( अयोग्य ) घोषित किया जाता है .

माह दिसम्बर , 2014 में सम्पन्न हुये नगरपालिक निगम, ग्वालियर, जिला ग्वालियर , के आम निर्वाचन में श्री अफजल खान (पठान ) , महापौर पद के अभ्यर्थी थे. इस नगरपालिक निगम के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 4 दिसम्बर 2014 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 14 ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 03 जनवरी , 2015 तक श्री अफजल खान (पठान ) को निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी, ग्वालियर के पास दाखिल करना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , ग्वालियर से मेल से प्राप्त परिशिष्ट -36 , दिनांक 12 जनवरी 2015 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार श्री अफजल खान ( पठान ) द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,

हस्ता./-

(सुनीता त्रिपाठी )

सचिव, विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर अभ्यर्थी श्री अफजल खान ( पठान ) को आयोग द्वारा कारण बताओ नोटिस दिनांक 27 जनवरी 2015 को जारी किया गया. कारण बताओ नोटिस में श्री अफजल खान (पठान ) से जवाब ( लिखित अभ्यावेदन ) कारण बताओ नोटिस के

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल..

4291

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 नवम्बर 2016

भाग 1 ]

आदेश

भोपाल , दिनांक 27 अक्टूबर 2016

क्र. एफ. 67-04-2013- तीन-452.-मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेश क्रमांक एफ-67-04-2013 -तीन-242, दिनांक 11 मई 2016 द्वारा नगरपालिका परिषद्, पीथमपुर, जिला धार के माह दिसम्बर, 2012 में सम्पन्न हुये आम निर्वाचन के अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी डॉ. रमेश कुशवाह को निर्वाचन व्यय का लेखा विहित समयावधि में प्रस्तुत न किये जाने से नगरपालिका परिषद्, पीथमपुर का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिए 5 वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित किये जाने संबंधी आदेश कि " मध्यप्रदेश राजपत्र " (भाग -एक) क्रमांक 20, दिनांक 11 मई 2016 में प्रकाशित की गई है. प्रकाशित आदेश के अंतिम पैरा में प्रकाशित " नगर परिषद्, धामनोद " के स्थान पर " नगरपालिका परिषद्, पीथमपुर" पढ़ाजावे.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,

हस्ताः/-

(सुनीता त्रिपाठी)

संचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल.

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी , जिला रतलाम, मध्यप्रदेश

रतलाम, दिनांक 21 अक्टूबर 2016

क्र. बफा- बंधक- श्रउसर-2016.- बंधक श्रम प्रथा ( समाप्ति) अधिनियम, 1976 की धारा 13( 2 ) एवं 13 ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग में लाते हुए मैं, बी. चन्द्रशेखर जिला दण्डाधिकारी, रतलाम बंधक श्रमिक जिला स्तरीय सतर्कता समिति, रतलाम/उपखण्ड स्तरीय सतर्कता समिति, रतलाम, सैलाना, जावरा एवं आलोट का निम्नानुसार पुनर्गठन करता हूं. समिति का कार्यकाल 2 वर्ष का रहेगा .

जिला स्तरीय सतर्कता संमिति

धारा 13 की धारा की उपधारा ( 2 ) के खण्ड ( ए ) के अन्तर्गत अध्यक्ष-

जिला दण्डाधिकारी रतलाम अध्यक्ष

धारा 13 की धारा की उपधारा ( 2 ) के खण्ड ( बी ) के अन्तर्गत सदस्य-

1. श्री श्यामलाल परमार, ग्राम सेजावता, जिला रतलाम (अ.जा.).

2. श्री नागुलाल मालवीय , 83/14, शिवशक्ति कालोनी, ग्राम नामली, जिला रतलाम ( अ.जा. ) .

3. श्री रूपचन्द रावत , 6 , इन्द्रलोक नगर, रतलाम , जिला रतलाम ( अ.ज.जा. ) .

धारा 13 की धारा की उपधारा ( 2 ) के खण्ड ( सी ) के अन्तर्गत सदस्य-

1.. श्री दिलीप मेहता, 28 नागरवास, रतलाम, जिला रतलाम 2. श्री योगेन्द्रसिंह चौहान , 93 , सैनिक कालोनी , रतलाम, जिला रतलाम.

धारा 13 की धारा की उपधारा ( 2 ) के खण्ड ( डी ) के अन्तर्गत सदस्य-

1. पुलिस अधीक्षक, जिला रतलाम .

2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, रतलाम 3. सहायक आयुक्त, आदिम जाति कल्याण विभाग , रतलाम..

धारा 13 की धारा की उपधारा ( 2 ) के खण्ड ( ई ) के अन्तर्गत सदस्य-

प्रबंधक, लीड बैंक, रतलाम.

रतलाम जिले के उपखण्ड रतलाम

धारा 13 की धारा की उपधारा ( 3 ) के खण्ड ( ए ) के अन्तर्गत अध्यक्ष-

1. अध्यक्ष अनुविभागीय अधिकारी , रतलाम

धारा 13 की धारा की उपधारा ( 3 ) के खण्ड ( बी ) के अन्तर्गत सदस्य-

1. श्री कैलाशचन्द्र पिता श्री रामचन्द्र निनामा, ग्राम लीलताई, पोस्ट धराड, जिला रतलाम (अ.ज.जा. ) .

भरतलाल मालवीय पिता श्री रतनलाल मालवीय, ग्राम पोस्ट ढिकवा, जिला रतलाम (अ.जा. ) . 2.

3. श्री रधवीर पिता दयाराम मईडा, ग्राम पोस्ट पिपलेदी, जिला रतलाम ( अ.ज.जा. ) .

धारा 13 की धारा की उपधारा ( 3 ) के खण्ड ( सी ) के अन्तर्गत सदस्य-

1. श्री शांतिलाल पाटीदार पिता श्री हीरालाल पाटीदार, पाटीदार मांगलिक भवन के सामने, ग्राम पोस्ट धराड, जिला रतलाम.

2. श्री अशोक पिता श्री हजारीलाल मीणा, ग्राम पोस्ट धराड, जिला रतलाम.

धारा 13 की धारा की उपधारा ( 3 ) के खण्ड ( ड़ी ) के अन्तर्गत शासन द्वारा मनोनीत सदस्य-

1. महापौर, नगर निगम, रतलाम

2. प्रबन्धक, लीड संस्था, रतलाम

3. अध्यक्ष, कृषि उपज मण्डी, रतलाम 4292

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 नवम्बर 2016

धारा 13 की धारा की उपधारा ( 3 ) के खण्ड ( ई ) के अन्तर्गत सदस्य-

प्रबंधक, केन्द्रीय सहकारी बैंक, रतलाम

धारा 10 के अधीन विनिर्दिष्ट किया गया अधिकारी- 1. तहसीलदार, रतलाम.

रतलाम जिले के उपखण्ड सैलाना

धारा 13 की धारा की उपधारा ( 3 ) के खण्ड ( ए ) के अन्तर्गत अध्यक्ष-

1. अनुविभागीय अधिकारी, सैलाना अध्यक्ष धारा 13 की धारा की उपधारा ( 3 ) के खण्ड ( बी ) के अन्तर्गत सदस्य-

1. श्री कैलाश झोडिया, ग्राम पंचायत चिकनी, जिला रतलाम (अ.ज.जा. ) .

2. श्री कैलाश परिहार, जुनावास, सैलाना, जिला रतलाम (अ.जा.) .

3. श्रीमती पार्वती सैनी, ग्राम पंचायत रावटी, जिला रतलाम धारा 13 की धारा की उपधारा ( 3 ) के खण्ड ( सी ) के अन्तर्गत सदस्य-

1. श्री मुकेश काग , नगर पंचायत सैलाना, जिला रतलाम 2. श्री हरिश ठक्कर, ग्राम पंचायत , रावटी, जिला रतलाम.

धारा 13 की धारा की उपधारा ( 3 ) के खण्ड ( डी ) के अन्तर्गत शासन द्वारा मनोनीत सदस्य-

अध्यक्ष, नगर पंचायत, सैलाना 1.

2. प्रबन्धक, लीड संस्था, सैलाना

3. अध्यक्ष, कृषि उपज मण्डी, सैलाना

धारा 13 की धारा की उपधारा ( 3 ) के खण्ड ( ई ) के अन्तर्गत सदस्य-

1. प्रबंधक, केन्द्रीय सहकारी बैंक, सैलाना

धारा 10 के अधीन विनिर्दिष्ट किया गया अधिकारी- तहसीलदार, सैलाना. 1.

रतलाम जिले के उपखण्ड आलोट धारा 13 की धारा की उपधारा ( 3 ) के खण्ड ( ए ) के अन्तर्गत अध्यक्ष-

अध्यक्ष 1. अनुविभागीय अधिकारी, आलोट

धारा 13 की धारा की उपधारा ( 3 ) के खण्ड ( बी ) के अन्तर्गत सदस्य-

1. श्री कालुसिंह परिहार, जनपद अध्यक्ष, निवासी ग्राम पाटन, आलोट, जिला रतलाम.

2. श्रीमती पैपाबाई पति वर्दीचन्द्रजी मालवीय , जनपद सदस्य, ग्राम नारायणी , तहसील आलोट, जिला रतलाम.

3. श्री प्रभूलाल पिता भैरूलाल राठौड, वार्ड क्र. 6 , पार्षद नगर पंचायत ताल, जिला रतलाम.

धारा 13 की धारा की उपधारा ( 3 ) के खण्ड ( सी ) के अन्तर्गत सदस्य-

1. श्री रमेशचन्द्र मालवीय, ग्राम डेहरी , तहसील आलोट, जिला रतलाम.

2. असरफखां, सरपंच, ग्राम शेरपुरखुर्द, तहसील आलोट, जिला रतलाम.

धारा 13 की धारा की उपधारा ( 3 ) के खण्ड ( डी ) के अन्तर्गत शासन द्वारा मनोनीत सदस्य-

1. अध्यक्ष, नगर पंचायत, आलोट

प्रबन्धक, लीड संस्था, आलोट, जिला रतलाम 2.

3. अध्यक्ष , कृषि उपज मण्डी, आलोट, जिला रतलाम धारा 13 की धारा की उपधारा ( 3 ) के खण्ड ( ई ) के अन्तर्गत सदस्य-

1. प्रबंधक, केन्द्रीय सहकारी बैंक, आलोट

धारा 10 के अधीन विनिर्दिष्ट किया गया अधिकारी- 1. तहसीलदार, आलोट.

रतलाम जिले के उपखण्ड जावरा

धारा 13 की धारा की उपधारा ( 3 ) के खण्ड ( ए ) के अन्तर्गत अध्यक्ष-

1. अनुविभागीय अधिकारी, जावरा अध्यक्ष धारा 13 की धारा की उपधारा ( 3 ) के खण्ड ( बी ) के अन्तर्गत सदस्य-

1. श्री कचरूलाल पिता श्री नाथूलाल मालवीय , निवासी ग्राम कलालिया, तहसील जावरा, जिला रतलाम.

2. श्रीमती कृष्णा पति श्री कैलाश मालवीय , निवासी ग्राम 4293

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 नवम्बर 2016

भाग 1 ]

(ब) राजस्व:

कांकरवा, तहसील जावरा , जिला रतलाम.

1.

3. श्री राधेश्याम पिता गोविन्दराम निम्बंडवा, निवासी ग्राम हनुमन्तिया, तहसील जावरा, जिला रतलाम.

म.प्र. भू- राजस्व संहिता 1959 के अंतर्गत धारा 107 को छोड़कर शेष मूल प्रकरणों का निपटारा.

धारा 13 की धारा की उपधारा ( 3 ) के खण्ड ( सी ) के अन्तर्गत

सदस्य-

1. श्री स्नेह मेहरा , अभिभाषक, निवासी पोस्ट सुकेड़ा, तहसील पिपलौदा, जिला रतलाम.

2. अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 37 एवं उसके अंतर्गत बने नियंत्रण निर्देशों के अंतर्गत समस्त मूल प्रकरणों एवं उक्त अधिनियम के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय के आदेशो के विरूद्ध प्राप्त होने वाले अपील प्रकरणों का निराकरण.

2. श्री अजय श्रीवास्तव, अभिभाषक, निवासी नरसिंहपुरा, जावरा, जिला रतलाम.

3.

धारा 13 की धारा की उपधारा ( 3 ) के खण्ड ( डी ) के अन्तर्गत

राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड 4/1 अंतर्गत भूमि हस्तांतरण एवं 4/3 की कंडिका 20/1 के अंतर्गत अदला बदली प्रकरणों का निपटारा.

सदस्य-

1. अध्यक्ष, नगर पंचायत, जावरा , जिला रतलाम

4. विभिन्न अधिनियमों एवं कार्यपालिक निर्देशों के अंतर्गत अधिकार क्षेत्र के प्रकरणों का आवश्यकतानुसार निपटारा.

2. प्रबन्धक, लीड संस्था, जावरा, जिला रतलाम

3. अध्यक्ष, कृषि उपज मण्डी, जावरा , जिला रतलाम

5. विभागीय जाँच की अपीलों का निराकरण.

(स) विविध:

धारा 13 की धारा की उपधारा ( 3 ) के खण्ड ( ई ) के अन्तर्गत

सदस्य-

1.

1. प्रबंधक, केन्द्रीय सहकारी बैंक, जावरा

नरसिंहपुर जिले में पदस्थ अधीनस्थ अधिकारियों के कार्यों का पर्यवेक्षण तथा समन्वय.

धारा 10 के अधीन विनिर्दिष्ट किया गया अधिकारी-

आबकारी, 2.

1. तहसीलदार, जावरा.

सामान्य निर्वाचन / लोकसभा विधान सभा एवं स्थानीय निर्वाचन 3.

बी. चन्द्रशेखर, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी.

4.. नजूल

5. खनिज शाखा

6. जिला कोषालय

कार्यालय, कलेक्टर जिला नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश

7. खाद्य शाखा,

नरसिंहपुर , दिनांक 22 अक्टूबर 2016

8. लायसेंस शाखा

9. शहरी विकास अभिकरण

क्र. 14966- स.अ.रा.- 2016.-मैं, डॉ. आर. आर . भोंसले. , (आई.ए.एस. ) कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी नरसिंहपुर पूर्व में जारी किए गए समस्त कार्य विभाजन आदेश निरस्त करते हुए प्रशासनिक दृष्टिकोण से निम्नानुसार कार्य विभाजन करता हूँ :-

10. पंचायत शाखा, जिसमें कलेक्टर के आदेश की आवश्यकता हो.

11. जिला पंजीयक,

( 1 ) डॉ. आर. आर. भोंसले. , जिला कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी, नरसिंहपुर.

12. जिला योजना समिति

(अ) दांडिक:

13 . भू अर्जन नस्तियां अपर कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति के परीक्षण के माध्यम से प्रस्तुत होगी .

1. जिला दण्डाधिकारी , नरसिंहपुर की समस्त शक्तियों का प्रयोग.

14. प्रस्तुतकार कलेक्टर

15. जिला अंत्यावसायी सहकारी समिति.

2. सम्पूर्ण जिले के कार्यपालिक दंडाधिकारियों के कार्य पर नियंत्रण एवं निरीक्षण.

16. सांख्य लिपिक..

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 नवम्बर 2016

4294

17. भू- अभिलेख शाखा/भू- प्रबंधन

18. किराया निर्धारण प्रमाण-पत्र एम.पी.एफ.सी. भाग -2 नियम 60 (11 ) .

19. जिले में पदस्थ अधीनस्थ डिप्टी कलेक्टर्स/तहसीलदार/ नायब तहसीलदार के समस्त अवकाश , सामान्य भविष्य निधि के आंशिक विकर्षण/अस्थायी अग्रिम की स्वीकृति.

20. नगरपालिका अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत प्रकरणों कानिराकरण.

21. जो दायित्व अन्य अधिकारियों को न सौपे गये हों.

(2) सुश्री प्रतिभा पाल, अपर कलेक्टर ( विकास ) एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, नरसिंहपुर. (निम्नलिखित विभागों के लिये प्रभारी अधिकारी ) 1. कृषि विभाग

2. सहकारिता विभाग

3. जिला महिला एवं बाल विकास विभाग

[भाग 1 5. परख कार्यक्रम.

6. प्रभारी अधिकारी , विकास शाखा

7. अल्पसंख्यक कल्याण.

8. प्रभारी अधिकारी स्वरोजगार सेल.

9. प्रभारी अधिकारी स्वास्थ्य.

10. जिला उद्योग के कार्यों वित्त विकास निगम के प्रभारी अधिकारी.

11. आदिम जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग एवं आदिम *जाति लघु परियोजना व पिछड़ा वर्ग वित्त विकास निगम के प्रभारी अधिकारी.

12. पल्स पोलियो के नोडल अधिकारी.

13. कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी द्वारा समय - समय पर सौंपे गये कार्य.

( 3 ) डॉ. जे. पी. दुबे, अपर कलेक्टर एवं अपर दण्डाधिकारी नरसिंहपुर.

(क ) दाण्डिक

4. जिला शिक्षा अधिकारी , नरसिंहपुर

5. आदिम जाति कल्याण विभाग

6. उद्यानिकी विभाग

7. पशुपालन विभाग

8. मत्स्य विभाग

9. सर्व शिक्षा अभियान

1. अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, नरसिंहपुर.

2. जिला सत्कार अधिकारी, नरसिंहपुर.

3. जिला दण्डाधिकारी की अनुपस्थिति में उनके निर्देशानुसार कानून व्यवस्था बनाये रखना और आगन्तुकों/आवेदकों से मिलना.

(ख ) राजस्व

10. खादी ग्रामोद्योग विभाग /हाथकरघा विभाग

11. आदिम जाति, अनुसूचित जाति- जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं आदिम जाति लघु परियोजना, आदिम जाति व पिछड़ा वर्ग वित्त विकास निगम के प्रभारी अधिकारी की ओर से आने वाली नस्तियों का निराकरण ( जो कलेक्टर स्तर तक जाने वाली न हो ) जिला पंचायत से संबंधित विकास गतिविधियां तथा ग्रामीण विकास से संबंधित कार्य.

विविधः-

1. शिक्षा मिशन/पढ़ना-बढ़ना/सर्व शिक्षा अभियान.

2. समग्र स्वच्छता अभियान.

3. जन समस्या निवारण शिविरों का आयोजन एवं समीक्षा.

4. 11 सूत्रीय कार्यक्रम/ 15 सूत्रीय/20 सूत्रीय कार्यक्रम का क्रियान्वयन.

1. म. प्र. भू- राजस्व संहिता, 1959 के अंतर्गत धारा 107 के प्रकरणों का निपटारा .

2. म. प्र. भू- राजस्व संहिता, 1959 के तहत अपीलों तथा निगरानी प्रकरणों का निराकरण.

3. आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं/सहायिकाओं द्वारा प्रस्तुत अपीलों कानिराकरण एवं इस संबंध में प्राप्त होने वाली शिकायतों की जॉच व निराकरण.

4. म. प्र . पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम के अंतर्गत अपील तथा निगरानी प्रकरणों का निराकरण.

5. राज्य शासन के विभिन्न विभागों के भूमि आवंटन के प्रकरणों में कार्यवाही एवं भूमि आवंटन के आदेश जारी करना.

6. केन्द्र शासन/निजी व्यक्तियों/कंपनियों/संस्थाओं को शासकीय भूमि हस्तांतरण के प्रकरणों में कार्यवाही करना एवं प्रकरण शासन को आदेशार्थ भेजना एवं अन्य कार्यवाहियां.

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 नवम्बर 2016

भाग 1 ]

7. सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त होने वाली अपीलों का निपटारा.

8. लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत अपीलों का निराकरण.

9. विशेष विवाह अधिकारी, जिला नरसिंहपुर.

10. आर.बी.सी. चार-1 की कंडिका 18 के तहत् प्रस्तुत होने वाले अभ्यावेदनों का निराकरण.

11. मंडी अधिनियम के तहत प्रस्तुत होने वाली अपील तथा निगरानी प्रकरणों का निराकरण.

12. सीलिंग प्रकरणों तथा सीलिंग के तहत् अधिनियम के तहत् प्रस्तुत होने वाली अपीलों का निराकरण.

13. नजूल स्थायी/अस्थायी पट्टों का नवीनीकरण के प्रकरणों. का अंतिम रूप से निराकरण.

14. शासकीय कर्मचारियों के उत्तराधिकारी प्रमाण-पत्र.

15. तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की वेतनवृद्धि स्वीकृति.

16. ब्रिस्क योजना.

17. बैंकों की जानकारी तैयार करना.

18. जिला जनगणना अधिकारी /जनगणना से संबंधित सभी गार्ड फाईलों का संधारण एवं नियमानुसार क्रियान्वयन.

19. ऋण भार मुक्ति प्रमाण-पत्र.

20. The Reconstruction of Financoal Assets and Enforcement of Security Inerest Ac . 2002 के अंतर्गत प्राप्त होने वाले प्रकरणों का निराकरण.

21. वरिष्ठ शाखा के अंतर्गत म. प्र. राज्य बीमारी एवं जिला राज्य बीमारी सहायता निधि के निर्धारित आवेदन- पत्रों पर हस्ताक्षर बाबत्.

(ग) अन्य

(1) राहत

(2) अल्प बचत अभिकर्ताओं की अंतिम नियुक्ति का कार्य.

(3 ) तृतीय श्रेणी एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि, यात्रा देयक एवं चिकित्सा देयकों का अंतिम निराकरण का कार्य.

4295 (4) तृतीय श्रेणी एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के संपूर्ण अवकाश का अंतिम रूप से निराकरण किया जाना.

(5 ) उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय के लिये अंतिम रूप से प्रभारी अधिकारी नियुक्त करना.

(6) विभिन्न सिविल एवं दाण्डिक न्यायालयों से प्राप्त होने वाले आदेशों का पालन करना. आय की जानकारी भेजना व अन्य आदेशों का समय - सीमा में पालन प्रतिवेदन भेजना.

(7) वित्त/स्थापना शाखा की नस्तियां ( अपर कलेक्टर के माध्यम से प्रस्तुत होंगी ) .

(8) सामान्य एवं स्थानीय निर्वाचन शाखा की नस्तियां अपर कलेक्टर के माध्यम से प्रस्तुत की जायेंगी.

(9 ) नोडल अधिकारी सी. एम. हेल्पलाइन ( कलेक्टर स्तर की समस्त सी. एम. हेल्प लाइन की शिकायतों का निराकरण) .

( 10 ) कलेक्टर द्वारा समय- समय पर सौंपे गये अन्य कार्य.

वित्तीय कार्य- नियमानुसार अंतिम निराकरण कर सकेंगे.

(1 ) उप जिलाध्यक्षों एवं तहसीलदारों के यात्रा एवं चिकित्सा (औषधि) देयक.

(2 ) सेवानिवृत्त तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के परिवार कल्याण निधि योजना, 1974 समूह बीमा योजना, 1985 एवं सावधि सह बीमा योजना, 2003 की जमा राशि का अंतिम भुगतान तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की विभागीय भविष्य निधि का अंतिम भुगतान.

(3) अधीक्षक/सहायक अधीक्षक स्तर/ भू-अभिलेख एवं खाद्य/ महिला बाल विकास शाखा के सामान्य भविष्य निधि यात्रा देयक एवं चिकित्सा/ औषधि देयकों की स्वीकृति.

(4) जिला स्तर के कार्यालय सहायक ग्रेड दो, तीन एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के चिकित्सा देयकों को स्वीकृत करना.

(5) शासन नियमों की सीमा तक रु. 15000/- ( अंकन पंद्रह हजार रुपये ) के टेलीफोन/पी.ओ.एल. व्यय स्वीकृत करना.

(6) शासकीय वाहनों की मरम्मत के कार्य में रु. 15000/- (अंकन पंद्रह हजार रुपये) तक की स्वीकृति.

(7 ) शासकीय वाहनों के टायर ट्यूब एवं बैटरी क्रय करने संबंधी संपूर्ण अधिकार.

(8 ) कार्यालयीन फर्नीचर मुद्रण एवं लेखन सामग्री के लिये रुपया 5000/- ( अंकन पांच हजार रुपये) तक की स्वीकृति के अधिकार.

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 नवम्बर 2016

4296

(9 ) अनुपयोगी स्टाक जो रु. 5000/- ( अंकन पांच हजार रुपये) तक की कीमत का अपलेखन का अधिकार.

(10) चोरी हुये 2000/- ( अंकन दो हजार रुपये) तक की कीमत की सामग्री का अपलेखन का अधिकार.

(11 ) किराये पर लिये गये फर्नीचर पर होने वाले संपूर्ण व्यय कोनियमानुसार स्वीकृति के अधिकार. उपरोक्त स्वीकृतियां शासन द्वारा समय- समय पर दिये गये निर्देशों/ आदेशों के पालन करते हुये दी जावे.

[ भाग 1 3. श्रम विभाग नरसिंहपुर.

4. जिला सैनिक कल्याण विभाग , नरसिंहपुर .

5. अंत्यावसायी विभाग, नरसिंहपुर.

6. लोक सेवा प्रबंधन, नरसिंहपुर.

7. परिवहन विभाग , नरसिंहपुर.

8. नगर सेना

(12 ) दूरभाष विद्युत देयक एवं अन्य मामलों में रुपये 50000/- (अंकन पचास हजार रुपये ) तक या अधिक तक की वित्तीय स्वीकृति के आधार अपर कलेक्टर को दिये जाते हैं.

9. जाति प्रमाण- पत्र अभियान.

(4) श्री डी. एस. तोमर, डिप्टी कलेक्टर एवं अनुविभागीय अधिकारी एवं अनुविभागीय दंडाधिकारी , नरसिंहपुर (अ) दाण्डिक

(घ) वित्तीय संहिता के नियम 100 के अंतर्गत अपर कलेक्टर को उनके प्रभार वाली शाखाओं में 20000/- तक आवर्ती व्यय की स्वीकृति के अधिकार सौंपे जाते हैं:-

1. तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को विभागीय व अन्य परीक्षाओं में बैठने की अनुमति देना.

2. जिला नाजरात की वे नस्तियां जिनमें जिला दण्डाधिकारी का आदेश आवश्यक है , को छोड़कर शेष का निराकरण.

3. विभागीय जांच अधिकारी.

4. सभी शाखाओं से भेजे जाने वाले विधान सभा प्रश्नों के उत्तर भेजना जिनमें कलेक्टर के हस्ताक्षर आवश्यक नहीं हैं.

5. बैंक वसूली/खनिज वसूली/ राजस्व वसूली एवं विभिन्न न्यायालयों से प्राप्त होने वाली वसूली वारंट तथा अन्य वसूली के प्रकरणों का निराकरण एवं समीक्षा.

6. कार्यालय में प्राप्त डाक कलेक्टर के अवलोकन पश्चात् स्वयं अवलोकन उपरांत डाक वितरण के प्रभारी.

7. कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा समय - समय पर सौंपे गये कार्यों का निपटारा..

(इ ) निम्नलिखित विभागों के लिये प्रभारी अधिकारी- 1. जिला जेल विभाग /बोस्टल जेल विभाग , नरसिंहपुर.

2. वन विभाग, नरसिंहपुर .

1. अनुविभागीय दण्डाधिकारी , नरसिंहपुर अनुविभाग 2. शस्त्र एवं विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग.

( ब ) राजस्वः -

1. अनुविभागीय अधिकारी , नरसिंहपुर, अनुविभाग .

2. पंचायत अधिनियम के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग.

3. म. प्र. लोक न्यास अधिनियम , 1951 की धारा 34 के तहत पंजीयक लोक न्यास नरसिंहपुर अनुविभाग.

4. भू-अर्जन अधिकारी, नरसिंहपुर, अनुविभाग नरसिंहपुर एवं करेली एवं सक्षम अधिकारी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण क्रमांक 26 क एवं ख.

5. म. प्र. कृषि जोत उच्चतम सीमा अधिनियम , 1960 के अंतर्गत नरसिंहपुर एवं करेली तहसील के प्रकरणों का निराकरण.

(स ) विविधः-

1. निष्क्रांत सम्पत्ति अधिनियम के अंतर्गत अभिरक्षण.

2. लोक परिसर बेदखली अधिनियम के अंतर्गत अपने अनुविभाग के तहत सक्षम अधिकारी.

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 नवम्बर 2016

भाग 1 ]

3. जन्म मृत्यु पंजीयन नियम 1975 के अंतर्गत सम्पादित करना.

4. भाड़ा नियंत्रण अधिकारी , नरसिंहपुर. :

5. अपने क्षेत्रांतर्गत सभी विकास कार्यों पर प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चितकरना.

6. जिला चिकित्सालय , नरसिंहपुर के समय - समय पर निरीक्षण/ पर्यवेक्षण हेतु' नोडल अधिकारी.

7. कलेक्टर द्वारा समय - समय पर सौंपे गये अन्य कार्यों का निपटारा.

( 5 ) श्री राजेन्द्र राय , संयुक्त कलेक्टर एवं अनुविभागीय अधिकारी एवं अनुविभागीय दंडाधिकारी, गाडरवारा (अ) दांडिक

4297 3. जन्म- मृत्यु पंजीयन नियम 1975 के अंतर्गत सम्पादित करना.

4. भाड़ा नियंत्रण अधिकारी , गाडरवारा .

5. अपने क्षेत्रांतर्गत सभी विकास कार्यों पर प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना.

6. सत्कार अधिकारी, गाडरवारा.

7. नजूल शाखा, गाडरवारा.

8. कलेक्टर द्वारा समय- समय पर सौंपे गये अन्य कार्यों का निपटारा.

(6 ) श्री जी. एस. धुर्वे, संयुक्त कलेक्टर एवं अनुविभागीय अधिकारी एवं अनुविभागीय दंडाधिकारी , तेन्दूखेड़ा.

(अ) दांडिक

1. अनुविभागीय दण्डाधिकारी, गाडरवारा अनुविभाग 2. शस्त्र एवं विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग.

(ब) राजस्वः-

1. अनुविभागीय अधिकारी , गाडरवारा अनुविभाग.

2. पंचायत अधिनियम के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग.

3. म. प्र. लोक न्यास अधिनियम 1951 की धारा 34 के तहत पंजीयक लोक न्यास नरसिंहपुर अनुविभाग.

4. भू- अर्जन अधिकारी, गाडरवारा तहसील.

5. म. प्र. कृषि जोत उच्चतम सीमा अधिनियम, 1960 के अंतर्गत गाडरवारा तहसील के प्रकरणों का निराकरण .

(स) विविधः-

1. निष्क्रांत सम्पत्ति अधिनियम के अंतर्गत अभिरक्षण.

2.. लोक परिसर बेदखली अधिनियम के अंतर्गत अपने अनुविभाग के तहत सक्षम अधिकारी.

1. अनुविभागीय दण्डाधिकारी, तेन्दूखेड़ा अनुविभाग 2. शस्त्र एवं विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग.

(ब) राजस्वः-

1. अनुविभागीय अधिकारी , तेन्दूखेड़ा अनुविभाग.

2. पंचायत अधिनियम के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग.

3. म. प्र . लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा 34 के तहत पंजीयक लोक न्यास तेन्दूखेड़ा अनुविभाग.

4. भू-अर्जन अधिकारी, तेन्दूखेड़ा तहसील.

5. म. प्र. कृषि जोत उच्चतम सीमा अधिनियम , 1960 के अंतर्गत तेन्दूखेड़ा तहसील के प्रकरणों का निराकरण.

(स) विविधः -

1. निष्क्रांत सम्पत्ति अधिनियम के अंतर्गत अभिरक्षण.

2. लोक परिसर बेदखली अधिनियम के अंतर्गत अपने अनुविभाग के तहत सक्षम अधिकारी.

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 नवम्बर 2016

4298

3. जन्म-मृत्यु पंजीयन नियम 1975 के अंतर्गत सम्पादित करना.

4. भाड़ा नियंत्रण अधिकारी , तेन्दूखेड़ा.

5. अपने क्षेत्रांतर्गत सभी विकास कार्यों पर प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना.

6. सत्कार अधिकारी , तेन्दूखेड़ा..

7. नजूल शाखा, तेन्दूखेड़ा.

8. प्रभारी अधिकारी जिला भू-अर्जन अधिकारी एवं एन.टी.पी.सी. के भूमि अर्जन का कार्य.

9. सी.एम. हेल्प लाईन भू-अर्जन संबंधी.

10. कलेक्टर द्वारा समय - समय पर सौंपे गये अन्य कार्यों का निपटारा.

( 7 ) श्री मो. शाहिद खान, डिप्टी कलेक्टर एवं अनुविभागीय अधिकारी एवं अनुविभागीय दंडाधिकारी, गोटेगांव (अ) दांडिक

1. अनुविभागीय दण्डाधिकारी, गोटेगांव अनुविभाग 2. शस्त्र एवं विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग.

(ब) राजस्वः-

1. अनुविभागीय अधिकारी , गोटेगांव अनुविभाग.

2. पंचायत अधिनियम के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग.

3. म. प्र. लोक न्यास अधिनियम 1951 की धारा 34 के तहत पंजीयक लोक न्यास गोटेगांव अनुविभाग .

4. भू-अर्जन अधिकारी, गोटेगांव तहसील.

5. म. प्र. कृषि जोत उच्चतम सीमा अधिनियम 1960 के अंतर्गत गोटेगांव तहसील के प्रकरणों का निराकरण.

(स) विविधः -

1. निष्क्रांत सम्पत्ति अधिनियम के अंतर्गत अभिरक्षण.

[ भाग 1 2. लोक परिसर बेदखली अधिनियम के अंतर्गत अपने अनुविभाग के तहत सक्षम अधिकारी.

3. जन्म- मृत्यु पंजीयन नियम 1975 के अंतर्गत सम्पादित करना.

4. भाड़ा नियंत्रण अधिकारी , गोटेगांव

5. अपने क्षेत्रांतर्गत सभी विकास कार्यों पर प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना.

6. सत्कार अधिकारी , गोटेगांव.

7. नजूल शाखा, गोटेगांव.

8. कलेक्टर द्वारा समय - समय पर सौंपे गये अन्य कार्यों कानिपटारा.

(8 ) श्री जे. पी. सैयाम, संयुक्त कलेक्टर एवं प्रभारी अधिकारी 1. नजूल अधिकारी , नरसिंहपुर/करेली एवं नजूल शाखा के प्रभारी.

2. सी.एम. हेल्प लाईन ( राजस्व विभाग , सीमांकन, नजूल भूमि शाखा, निर्वाचन शाखा, भू- अभिलेख शाखा ).

जिला योजना एवं सांख्यिकी 3.

स्टेशनरी/लायब्रेरी/आवक शाखा/जावक शाखा/टाइपिंग शाखा 4.

5. राजस्व अभिलेखागार/ आंग्ल अभिलेखागार शाखा 6. सामान्य निर्वाचन/स्थानीय निर्वाचन ( पंचायत नगरीय निकाय मण्डी) .

7. भू- अभिलेख एवं भू- प्रबंधन शाखा

8. सांख्य लिपिक शाखा

9. सिविल शूट शाखा.

( 9 ) सुश्री लता पाठक, डिप्टी कलेक्टर एवं प्रभारी अधिकारी 1. प्रभारी अधिकारी अल्प बचत

2. राहत एवं धर्मस्य शाखा

3. राजस्व अंकपाल शाखा 1 एवं 2

4. प्रस्तुतकार अपर कलेक्टर शाखा

5. अधीक्षक/सहायक अधीक्षक ( सामान्य/राजस्व ) सूचना का अधिकार के प्रभारी अधिकारी.

6. प्रधान प्रतिलिपिकार शाखा.

4299

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 नवम्बर 2016

भाग 1 ]

7. कलेक्टर द्वारा समय - समय पर सौंपे गये अन्य कार्यों का निपटारा.

8. सी.एम. हेल्प लाइन (प्राकृतिक आपदा, कलेक्ट्रेट शाखा, धर्मस्य शाखा ) .

( 10 ) श्रीमती वंदना जाट , डिप्टी कलेक्टर एवं प्रभारी अधिकारी

प्रभारी अधिकारी लोक सेवा गारंटी केन्द्र तथा ई -गवर्नेस 1.

2. महिला. एवं बाल विकास विभाग नरसिंहपुर 3. म. प्र. वित्तीय संहिता के नियम 100 के अन्तर्गत 1000/- तक की आवर्ती व्यय की स्वीकृति.

4. शिकायत शाखा/जनसुनवाई/ समस्त प्रकार की शिकायतें/ स्टेनो शाखा.

5. उत्कृष्ट विद्यालय/केन्द्रीय विद्यालय/नवोदय विद्यालय डाइट की नस्तियां भी परीक्षण उपरान्त कलेक्टर को प्रस्तुत की जाये .

6. टी.एल. शाखा एवं कलेक्टर मॉनीटरिंग पेपर प्रभारी/विभिन्न आयोगों से प्राप्त आवेदन पत्रों/माननीय मुख्यमंत्री , प्रभारी मंत्री, अन्य मंत्रीगणों , विधायकगणों वरिष्ठ कार्यालयों से प्राप्त पत्रों पर कार्यवाही.

7. शस्त्र लायसेंस शाखा

8. टी. एल. बैठक/जनसुविधा केन्द्र के प्रभारी अधिकारी .

9. विधान सभा प्रश्नों के उत्तर तैयार करना एवं संबंधित उच कार्यालयों को प्रेषित किया जाना.

10. सी. एम. हेल्प लाईन ( सामान्य प्रशासन विभाग ) 11. कलेक्टर द्वारा समय- समय पर सौंपे गये अन्य कार्यों का निपटारा .

( 11 ) श्री अरविंद कुमार झा , डिप्टी कलेक्टर एवं प्रभारी अधिकारी.

1. स्थापना एवं वित्त शांखा

2. जल प्रदाय तथा विद्युत् देयकों की स्वीकृति ( अपर कलेक्टर के अनुमोदनार्थ पश्चात्) म. प्र. वित्तीय संहिता के नियम 1000 के अन्तर्गत 1000/- तक आवर्ती व्यय की स्वीकृति.

3. समस्त शाखाओं के बजट सीमा में रुपये 1000/- (अंकन दस हजार रुपये ) तक वित्तीय स्वीकृति के अधिकार दिये जाते हैं.

4. वरिष्ठ लिपिक शाखा 1 एवं 2

5. मान. मुख्यमंत्री की घोषणाओं की नस्ती

6. कालोनी सेल

7. नाजरात शाखा

8. खनिज शाखा प्रभारी अधिकारी एवं आहरण/संवितरण अधिकारी.

9. प्रस्तुतकार कलेक्टर शाखा.

10. पुरातत्व शाखा.

11 . शहरी विकास अभिकरण ( परियोजना अधिकारी शहरी विकास अभिकरण का प्रभार) ..

कार्यालय द्वारा जारी कार्य विभाजन आदेश अनुसार नियुक्त अधिकारियों के तालिका अनुसार लिंक अधिकारी नियुक्त किये जाते हैं. :-

लिंक अधिकारी

क्र. अधिकारी की अनुपस्थिति में

लिंक अधिकारी

(4)

लिंक अधिकारी

(3)

(2)

(1)

श्रीमती वंदना जाट,

1 श्री जे. पी. सैयाम,.

संयुक्त कलेक्टर एवं प्रभारी अधिकारी .

श्री जे. पी. सैयाम,

2 श्रीमती वंदना जाट,

डिप्टी कलेक्टर एवं प्रभारी अधिकारी.

श्रीमती वंदना जाट,

3 श्री अरविंद कुमार झा,

डिप्टी कलेक्टर एवं प्रभारी अधिकारी.

श्री जे. पी. सैयाम,

4 सुश्री लता पाठक, डिप्टी कलेक्टर एवं प्रभारी अधिकारी .

आदेश तत्काल से प्रभावशील होगा.

श्री अरविंद कुमार झा,

डिप्टी कलेक्टर एवं प्रभारी अधिकारी.

डिप्टी कलेक्टर एवं प्रभारी अधिकारी.

श्री अरविंद कुमार झा,

डिप्टी कलेक्टर एवं प्रभारी अधिकारी .

संयुक्त कलेक्टर एवं प्रभारी अधिकारी.

श्री जे. पी. सैयाम,

डिप्टी कलेक्टर एवं प्रभारी अधिकारी. संयुक्त कलेक्टर एवं प्रभारी अधिकारी.

श्री अरविंद कुमार झा,

डिप्टी कलेक्टर एवं प्रभारी अधिकारी..

संयुक्त कलेक्टर एवं प्रभारी अधिकारी.

आर. आर. भोंसले , कलेक्टर.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 नवम्बर 2016

4300

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , भोपाल

भोपाल, दिनांक 22 अक्टूबर 2016

क्र. 766 मंडी- निर्वा.- 2016.- मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा 11 ( 1 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, निशांत वरवड़े, कलेक्टर, भोपाल, मंडी अधिनियम की धारा 11 ( 1 ) ( घ ) के अनुक्रम में मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी ( लोकसभा तथा विधानसभा सदस्य की मण्डी समिति में सदस्यता तथा प्रतिनिधि का नामनिर्देशन ) , नियम, 2010 के अंतर्गत भोपाल जिले की बैरसिया कृषि उपज मंडी समिति के लिए एतद्वारा प्रतिनिधि नामनिर्दिष्ट करता हूं:-

नामनिर्दिष्ट सदस्यों का नाम एवं पता .

मंडी का नाम

क्र.

मंडी अधिनियम, 1972 की धारा

(4)

(3)

(1). (2)

धारा 11 (ञ) 1

श्री दीपक साहू आ. श्री गणेश राम साहू, मेन रोड, बैरसिया

मण्डी बैरसिया

धारा 11 ( 1 ) ( घ) श्री खूबी लाल मारण उपाध्यक्ष, किसान सहकारी विपणन समिति मर्यादित, भोपाल

धारा 11 ( 1 ) ( ज) श्री पी. एस. गोयल, कृषि विकास अधिकारी , विकास खण्ड, बैरसिया

धारा 11 ( 1 ) (झ) श्री पतिराम घोसी, संचालक, भोपाल को- ऑपरेटिव सेन्द्रल बैंक लिमिटेड

2 3 4

धारा 11 ( 1 ) (ज) श्रीमती आरती भीकम सिंह मीना, सदस्य, जिला पंचायत

5

निशांत वरवड़े, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी.

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, मुरैना, मध्यप्रदेश

मुरैना, दिनांक 24 अक्टूबर 2016

क्र. एस.सी.2 - स्था.अव.-2016.-कार्यालयीन आदेश क्र./एस.सी. 2/स्था. अव./2016 /मुरैना, दिनांक 1 फरवरी 2016 के द्वारा सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग -2 के अनुक्रमांक 04 के नियम 08 एवं मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग , मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल के ज्ञाप क्रमांक/ एम 3-2/ 1999/1/4/ भोपाल, दिनांक 30 मार्च, 1999 में विहित शक्तियों का प्रयोग करते हुये, मैं, विनोद शर्मा ( आई.ए.एस. ) , कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी , मुरैना वर्ष 2016 के लिये मुरैना जिले के समस्त शासकीय कार्यालयों/संस्थाओं के लिये स्थानीय अवकाश दिनांक 1 नवम्बर 2016 दीपावली की भाईदूज का अवकाश घोषित किया गया था..

उक्त दिनांक को मध्यप्रदेश स्थापना दिवस 1 नवम्बर 2016 होने के कारण, स्थानीय अवकाश दीपावली की भाईदूज का निरस्त किया जाता है.

आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

विनोद शर्मा, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी.

4301

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 नवम्बर 2016

भाग 1 ]

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 27 अक्बटूर / 4 नवम्बर 2016

क्र. एफ-6-111-2015- सात.- नजूल राज्य शासन , एतद्वारा , स्थायी पट्टे पर आवंटित भूमियों को आवंटिती द्वारा वापस समर्पित किये जाने पर प्रीमियम की जमा राशि लौटाये जाने के संबंध में आवंटिती द्वारा स्थायी पट्टे पर आवंटित भू- खण्ड़ का उपोयग नहीं किये जाने की दशा में शासन के पक्ष में स्वेच्छा से समर्पित किए जाने के संबंध में निम्नानुसार प्रीमियम की जमा राशि लौटाये जाने की नीति जारी करती है:-

(1) राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड चार क्रमांक 1 तथा तत्संबंधी समय - समय पर जारी किए गये विभिन्न परिपत्रों अथवा विभागीय नीतियों/निर्देशों के अन्तर्गत कृषि भिन्न प्रयोजन यथा- आवासीय , व्यवसायिक, औद्योगिक, शैक्षणिक या अन्य प्रयोजन के लिये स्थायी पट्टे पर आवंटित भू- खण्ड का आबंटिती द्वारा उपयोग नहीं किये जाने पर, शासन के पक्ष में समर्पण स्वीकार करने के लिए जिला कलेक्टर या उसके द्वारा प्राधिकृत अपर कलेक्टर ' प्राधिकृत अधिकारी ' होंगे.

(2) आबंटिती पट्टेदार पट्टाधीन भू- खण्ड शासन के पक्ष में समर्पित करने तथा उसके द्वारा, जमा करायी गयी प्रीमियम की राशि प्राप्त करने हेतु प्राधिकृत अधिकारी को आवेदन करेगा. आबंटिती आवेदन के साथ इस आशय का शपथ- पत्र भी प्रस्तुत करेगा कि पट्टाधीन भू- खण्ड पूर्णतः विल्लंगम मुक्त ( free from all encumbrances ) है तथा किसी भी न्यायालय या प्राधिकारी के समक्ष विवादित नहीं है.

(3) उक्तानुसार आवेदन प्राप्त होने पर प्राधिकृत अधिकारी तहसीलदार से स्थल प्रतिवेदन प्राप्त करेगा जिसमें प्रमुखतः पट्टाधीन भू- खण्ड की वास्तविक स्थिति का उल्लेख होगा, यथा- स्थल पर पट्टाधीन भू- खण्ड रिक्त है, कोई अतिक्रमण आदि नहीं है, आबंटिती या किसी अन्य द्वारा स्थल पर कोई स्थायी या अस्थायी निर्माण आदि नहीं किये गये हैं, यदि कोई निर्माण किया गया था तो उसे हटा लिया गया है और स्थल पर पट्टाधीन भू- खण्ड को उसी स्थिति में वापस लाया जा चुका है जिस स्थिति में आबंटिती को आवंटन के समय कब्जा सौंपा गया था. तहसीलदार अपने प्रतिवेदन में संम्यक जांच उपरान्त यह भी पुष्टि करेगा कि पट्टाधीन भू- खण्ड पूर्णतः विल्लंगम मुक्त ( free from all encumbrances ) है.

(4) प्राधिकृत अधिकारी आबंटन स्वीकृति/पट्टा में उल्लेखित देय बकाया वार्षिक भू- भाटक तथा अन्य देय प्रभार की गणना कर देयता निर्धारित करेगा.

(5) प्राधिकृत अधिकारी पट्टाधीन भू- खण्ड के लिए आबंटिती द्वारा जमा की गयी प्रीमियम की राशि में से प्रारंभिक कटौती के रूप में जमा राशि के 10 प्रतिशत के बराबर तथा आबंटन स्वीकृति की दिनांक से पट्टाधीन भू- खण्ड समर्पण के आवेदन की दिनांक के बीच की अवधि के लिए प्रत्येक वर्ष के लिये दो प्रतिशत के मान से संगणित राशि समर्पण शुल्क के रूप में कटौत्रा कर शेष राशि आबंटिती को वापस लौटाये जाने का निर्णय लेगा. आवेदक संस्था को प्रीमियम से वापस की जाने वाली संगणित राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा. उदाहरण के लिये 15 वर्ष पश्चात् समर्पण किये जाने पर 10+30=40 प्रतिशत राशि काटी जाएगी:

परन्तु समर्पण के समय लौटाई जाने वाली संगणित राशि तत्समय के कलेक्टर गाईड लाईन से अधिक नहीं होगी.

(6 ) समर्पण स्वीकार करने के पूर्व पट्टेदार से इस आशय का वचन - पत्र लिया जाए कि यदि उसके द्वारा किसी योजना के अन्तर्गत भू- खण्ड को दर्शाकर किसी प्रोजेक्ट के लिये अग्रिम अनुदान ( सब्सिडी) प्राप्त की गयी है तो ऐसी ली गई सब्सिडी की राशि उसके द्वारा वापस जमा करा दी गई है.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 नवम्बर 2016

4302

(7) प्राधिकृत अधिकारी द्वारा पट्टाधीन भू- खण्ड समर्पण के आवेदन को स्वीकृत किये जाने तथा आबंटिती को राशि लौटाये जाने का निर्णय लिये जाने पर आबंटिती प्राधिकृत अधिकारी अथवा उसके द्वारा निर्दिष्ट अधिकारी/कर्मचारी को पट्टाधीन भू-खण्ड का रिक्त कब्जा सौंपेगा.

(8) प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उपरोक्त पद ( 6 ) अनुसार राशि लौटाये जाने का निर्णय लिये जाने पर 30 दिवस के भीतर आबंटिती, यदि पट्टा निष्पादित किया जा चुका है, पट्टां निरस्तीकरण विलेख तैयार कराकर प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगा, जिसे प्राधिकृत अधिकारी पंजीकृत करायेगा. ऐसा पट्टा निरस्तीकरण विलेख स्टाम्प डियूटी तथा रजिस्ट्रीकरण फीस से मुक्त रहेगा.

(9) पट्टा निरस्तीकरण विलेख पंजीकृत किये जाने के उपरान्त उपरोक्त पद ( 6 ) अनुसार राशि आबंटिती को वापस लौटाई जाएगी.

(10 ) प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उपरोक्तांनुसार आबंटिती को राशि लौटाये जाने का निर्णय लिये जाने पर ' पट्टा निरस्तीकरण विलेख ' के आधार पर भू- अभिलेख में अद्यतन प्रविष्टि प्रमाणित करने हेतु संबंधित तहसीलदार को निर्देशित किया जाएगा जो भू- अभिलेख अद्यतन करने की कार्यवाही सुनिश्चित करेगा.

(11 ) रियायती दर पर आबंटित पट्टों पर भी नीति समान रूप से लागू होगी , ऐसे मामलों में रियायती आधार पर जमा प्रीमियम में से आनुपातिक कटौती कर राशि लौटाई जा सकेगी.

(12) समर्पण की यह नीति/ प्रावधान केवल उन्हीं भू- खण्डों, पर लागू होंगे जो राज्य सरकार से सीधे पट्टेदार को आबंटित हुए हैं, न कि उपक्रमों के माध्यम से, जैसे कि मध्यप्रदेश हाउसिंग बोर्ड , प्राधिकरण, औद्योगिक केन्द्र विकास निगम आदि. इस संबंध में यदि उपक्रम चाहे तो पृथक् से अपनी नीति बनाये तथा लागू करें.

(13) प्रीमियम में से लौटाई जाने वाली राशि को दोनों ही मामलों में, चाहे पट्टेदार द्वारा समर्पण के लिये आवेदन दिया गया हो अथवा कलेक्टर द्वारा पुनर्प्रवेश ( री - एंट्री ) की कार्यवाही की गयी हो, एक समान रूप से संगणना अनुसार राशि वापस लौटाई जाएगी.

(14) समर्पण स्वीकार करने का अधिकार राज्य सरकार के पास सुरक्षित रहेगा, यह अनिवार्य नहीं है कि प्रत्येक मामले में समर्पण का आवेदन मात्र प्रस्तुत करने पर समर्पण स्वीकार ही किया जाए.

( 15 ) यदि भू- खण्ड पर कोई निर्माण आदि है और आवेदक पट्टेटदार द्वारा समर्पण चाहा गया है किन्तु ऐसा निर्माण नहीं हटाया गया है तो समर्पण का आवेदन स्वीकार किये जाने के उपरान्त पट्टाधीन भू- खण्ड का कब्जा शासन हित में लिये जाने पर भू- खण्ड के साथ ऐसा निर्माण भी शासन में वेष्ठित समझा जाएगा और निर्माण के लिये कोई प्रतिकर देय नहीं होगा.

(16) यदि भूमि समर्पण हेतु आवेदन दिनांक से तीन माह में निर्णय नहीं हो पाता, तो यह माना जावेगा कि आवेदन स्वीकार कर लिया गया है.

(17) यदि भूमि का अधिपत्य उद्योग/परियोजना हेतु आवेदक को दिया गया है तो प्रस्ताव अनुसार राशि की कटौती की जावेगी, परन्तु यदि वनीकरण अथबा इसी प्रकार के अन्य प्रयोजन हेतु भूमि आवंटित हुई है और अधिपत्य आवेदक को नहीं दिया गया है तो कटौती नहीं की जावेगी.

( 18 ) कलेक्टर द्वारा समर्पित की जा रही भूमि अन्य प्रयोजनों के लिए उपयुक्त प्रमाणित किए जाने पर, आवंटित भूमि के अंश भाग को भी समर्पित किया जा सकेगा.

2. उपरोक्तानुसार नीति परिपत्र के पालन में पट्टेदार को राशि लौटाये जाने के लिए राजस्व विभाग के विभागाध्यक्ष प्रमुख राजस्व आयुक्त के बजट प्रस्ताव में पृथक् बजट शीर्ष उपलब्ध कराते हुए समुचित बजट प्रावधान किया जावेंगे.

3. यह परिपत्र राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड चार क्रमांक-1 का अनुलग्न भाग होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अरूण पाण्डेय, प्रमुख सचिव..

4303

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 नवम्बर 2016

भाग 1 ]

भोपाल, दिनांक 4 नवम्बर 2016

सूचना

क्र. एफ. 01-3-2016- सात-6.- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 ( 1959 का क्रमांक 20 ) की धारा 13 की उपधारा ( 2 ) के प्रतिबंध निहित उपबंध के अनुसरण में इसके द्वारा यह सूचना दी जाती है कि उक्त धारा ( 1 ) की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में राज्य शासन , भीमपुर की तहसील का दर्जा दिये जाने के संबंध में निम्न अनुसूची के कॉलम ( 5 ) में उल्लेखित किये गये अनुसार वर्तमान तहसील भैसदेही जिला बैतूल की सीमाओं में परिवर्तन करने, कॉलम ( 2 ) में दर्शायी गई तहसील को कॉलम ( 3 ) में दर्शाये उसके नाम के मुख्यालय से उसकी स्थापना करने तथा उक्त अनुसूची के कॉलम ( 6 ) में उल्लेखित किये अनुसार नवीन तहसील की सीमाएं निर्धारित करने का प्रस्ताव करता है.

2. इस प्रस्ताव पर " मध्यप्रदेश राजपत्र " में इस सूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से 60 दिन समाप्त होने पर विचार किया जावेगा. और इसके संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव उक्त कालावधि की समाप्त के पूर्व प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग को लिखित में भेजे जा सकेंगे :-

अनुसूची

परिवर्तन का प्रकार

सीमाएं क्र.

मुख्यालय

(6 )

(5)

वर्तमान तहसील (4)

प्रस्तावित तहसील (2)

(3)

(1)

भैसदेही

1

भीमपुर

भीमपुर

पूर्व में तहसील चिचोली पश्चिम में- जिला खण्डवा उत्तर में- जिला हरदा दक्षिण में- महाराष्ट्र प्रदेश एवं तहसील भैसदेही का शेष क्षेत्र.

2

भैसदेही

भैसदेही भैसदेही

पूर्व में- तहसील आठनेर जिला बैतूल एवं तहसील चिचौली.

पश्चिम में- महाराष्ट्र प्रदेश. उत्तर में- प्रस्तावित भीमपुर तहसील. दक्षिण में- महाराष्ट्र प्रदेश.

वर्तमान तहसील भैसदेही में रा.नि.मं. चिल्लौर के अन्तर्गत प.ह.क्र. नं. 1 से लगायत 28 तक एवं रा.नि.मं. भीमपुर अन्तर्गत प.ह.नं. 29 से लगायत 54 तक पटवारी हल्के अपवर्जित होकर प्रस्तावित तहसील भीमपुर में राजस्व निरीक्षक मण्डल चिल्लौर में कुल पटवारी हल्के 28 होंगे जिनमें 95 ग्राम होंगे एवं रा.नि.मं. भीमपुर में कुल पटवारी 26 होंगे जिनमें कुल 59 ग्राम होंगे इस प्रकार कुल पटवारी हल्कों की संख्या 54 तथा ग्रामों की संख्या 154 होगी. वर्तमान तहसील भैसदेही के राजस्व निरीक्षक मण्डल झल्लार के पटवारी हल्का 55 से लगायत 74 तकं कुल 20 हल्के, 48 ग्राम एवं रा.नि.मं. भैसदेही 75 से लगायत 106 कुल 32 पटवारी हल्के तथा 98 ग्राम होंगे इस प्रकार कुल हल्कों की संख्या 52 तथा ग्रामों 146 होगी.

जा सके. प्रस्तावित परिवर्तन यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से किया जा रहा है कि क्षेत्र का प्रशासन समुचित एवं प्रभावी रूप से किया

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

किरण मिश्रा, उपसचिव.

[भाग 1 4304

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 नवम्बर 2016

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवन भोपाल भोपाल , दिनांक 1 नवम्बर 2016

सूचना

क्रमांक एफ- 3-197 / 2012 / 32:: मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973 ) की धारा 19 की उप धारा (4) के अधीन एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि राज्य सरकार द्वारा खण्डवा निवेश क्षेत्र के लिये विकास योजना 2031 मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 19 (1 ) में अनुमोदित की गई है , तथा योजना की प्रति का निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण किया जा सकेगा, अर्थात--

1. कलेक्टर , खण्डवा म०प्र०. ।

आयुक्त नगर निगम खण्डवा म०प्र ० 2.

3. उप संचालक नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय खण्डवा म०प्र० । 2/ - विकास योजना में नियोजन मापदण्ड के अनुसार आवासीय भू- उपयोग पर्याप्त मात्रा में होने तथा प्रश्नाधीन भूमियों नदी किनारे पर होने के कारण ग्राम सुजापुर कला के खसरा क्रमांक 153/3 , 147/2 , 146 , 147/1 , 148 , 153/4 , 153/1 , 153/5 , 153/2 पर आपत्ति सुनवाई की अनुशंसा से असहमत होते हुए प्रारूप विकास योजना के प्रस्ताव यथावत होंगे ।

3 / -खण्डवा विकास योजना 2011 में मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा-23 (क ) एवं धारा 35 के अन्तर्गत राज्य शासन द्वारा किये गये उपांतरण एवं अंतिम विकास योजना में दर्शित आरक्षण से निर्मुक्त भूमि खण्डवा विकास योजना 2031 का भाग होगा ।

4/ - यह विकास योजना मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 19 की उपधारा (5 ) के प्रावधान अनुसार राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तित होगी ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

सी. के. साधव, उपसचिव.

भोपाल , दिनांक 1 नवम्बर 2016.

क्र. एफ- 3-197-2012- बत्तीस. भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, नगरीय विकास एवं आवास विभाग की अधिसूचना दिनांक 1 नवम्बर 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

सी. के. साधव, उपसचिव.

4305

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 नवम्बर 2016

भाग 1 ]

Bhopal , the 1st November 2016

NOTICE

No. F- 3-197/2012/32 : Notice under section 19(4 ) of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam 1973 is hereby given that the State Government has approved the Development Plan for , Khandwa, 2031 under sub- section (1 ) of section 19 of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam 1973 (No. 23 of 1973) , and a copy of the said plan may be inspected at the following offices during office hours , namely: -

1. Collector, District Khandwa, M.P.

2. Commissioner, Municipal Corporation, Khandwa M.P.

3. Dy Director , Town & Country Planning Distt . Office Khandwa , M.P 2/ Land bearing Khasra number 153/3 , 147/2 , 146, 147/1 , 148 , 153/4, 153/1 , 153/5 , 153/2 of village Sujapur Kala are adjoining river bank and area of residential land use proposed in the development plan is as per the planning norms hence the recommendation of objection hearing is hereby not accepted. The land use proposal for the above stated lands will be as per draft development plan.

3/ Modification and deletion of reservation of designited plan of final development plan done by the State Government in Khandwa development Plan 2011 , under Section 23 - A and under section 35 will be the part of Khandwa development Plan 2031 .

4/ The said development plan shall come into operation with effect from of publication of this notice in M.P. Gazette under section 19 (5 ) of M.P. Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam 1973 .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh ,

C. K. SADHAV, Dy. Secy.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 नवम्बर 2016

4306

भोपाल , दिनांक 2 नवम्बर 2016

क्रमांक एफ-25-123 / 2016/10-3:: भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927 ), की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य शासन , एतद द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/ उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय- समय पर संशोधित/ रूपभेदित किये जायें , के अतिरिक्ल किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे । यह वनखण्ड N 21 ° 50'29 " से N 21 ° 50'46 " उत्तर अक्षांश तथा E 79 ° 58'55 " से E 79 °59'09 " पूर्व देशांश के बीच स्थित है ।

अनुसूची

तहसील लालबर्रा जिला बालाघाट

'वन परिक्षेत्र वारासिवनी (सा.) वनमंडल दक्षिण बालाघाट (सा. )

वनखण्ड की सीमाएं वनखण्ड की भूमि का विवरण

अ.

खसरा क्र.

क्र.

भूमिका वर्तमान मद

क्षेत्रफल (हेक्टेयर)

ग्राम का नाम

वनखंड का नाम

कंटगझरी

1. कंटगझरी (ब)

9.458

161

बडे झाड का जंगल , घासं

उत्तर मुनारा क्रमांक 14 से 25 तक और मुनारा क्रमांक 25 से आरक्षित वनखण्ड के कक्ष क्रमांक 501 के मुनारा क्रमांक 19 तक की कृत्रिम वन सीमा ।

पूर्व आरक्षित वनखण्ड के कक्ष क्रमांक 501 के मुनारा क्रमांक 19 से 22 तक वन सीमा ।

दक्षिण- आरक्षित वनखण्ड के कक्ष क्रमांक 501 के मुनारा क्रमांक 22 से प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्र. 01 तक की कृत्रिम वन सीमा ।

9.458

योग

पश्चिम मुनारा क्रमांक 1 से 14 तक की कृत्रिम वन सीमा ।

क) अधिसूचना प्रकाशन का आधारः

(

1. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक 8-478/82- FC दिनांक 28.04.1989 में अधिरोपित शर्त के अनुसार कार्यपालन यंत्री, राजीव सागर (बावनथडी) परियोजना संभाग क्रमांक -2 कुडवा, बालाघाट (म.प्र. ) की स्वीकृत परियोजना राजीव सागर (बावनथडी) परियोजना में प्रभावित 1715.020 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 1024.875 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 9.458 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर बालाघाट , के आदेश क्रमांक रा.प्र.क्र. /73/ 1-59/90-91 दिनांक 18.11.1991 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण । 2. अन्य कारणों का विवरण निरंक

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी तहसीलदार लालबर्रा, जिला- बालाघाट के प्रमाण-पत्रों के आधार पर अभिलेखित अधिकारों का खसरावांर विस्तृत विवरण निम्नानुसार है: -

1. व्यक्तिगत अधिकारः उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नही है ।

2. सामुदायिक अधिकारः उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नही है ।

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम , 1927 की धारा-29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

भोपाल , दिनांक 2 नवम्बर 2016

एफ- 25-123-2016- दस- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-123-2016- दस 3, दिनांक 2 नवम्बर 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

4307

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 नवम्बर 2016

भाग 1 ]

Bhopal , the 2nd November 2016

No. F - 25-123/2016/ 10-3:: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act , 1927 (XVI of 1927) , the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time . This Forest Block lies between N 21 ° 50'29 " to N 21 °50'46 " North Latitude and E 79 ° 58'55 " to E 79 °59'09 " East Longitude.

SCHEDULE

Tahsil : - Lalburra

District :- Balaghat

Forest Range : Waraseoni (Territorial ) Forest Division: - South Balaghat (Territorial )

Forest Block Boundaries Details of Land Included

Name of Forest Block

S. N.

Khasra No.

Name of Village

Present head of land

Area (Hecta re)

Katangjhari

1. Katangjhari (B)

161 9.458

Bade Jhad ka jungle, Ghans

North- Artificial Forest Boundary of Forest Block from Pillar No. 14 to 25 to Pillar No. 19 of Reserved Forest Block of Compartment No. 501 .

East- Forest boundary from Pillar No. 19 to 22 of Reserved Forest. Block of Compartment No. 501 .

South- Artificial Forest Boundary From Pillar No. 22 of Reserved Forest Block of Compartment No. 501 to Pillar No. 01 of Prposed Forest Block .

Total 9.458

West Pillar No. 1 to 14 Artificial forestboundary .

(A) Reason for publication of Notification : -

1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest , Govt . of India's order No 8-478 /82 - FC dated 28.04.1989 and in lieu of 1715.020 hectare of affected forest land under the sanctioned project of Rajiv Sagar (Bawanthadi ) Irrigation project of Executive Engineer , Rajiv Sagar (Bawanthadi ) project , Division No. 2, Kudwa in Balaghat District of M.P. , the above mentioned.Non Forest Land of 9.458 hectare transferred or muted in favour of M.P. Govt. , Forest Department by order No. रां.प्र.क्र. /73/ 31-59/90-91 dated 18.11.1991 of Collector Balaghat for the purpose of compensatory afforestation . 2. Details of other Reasons- Nil

(B ) The Khasara wise details of recorded rights on the above land as per report (Certificated ) of Tahsildar Lalburra District Balaghat are as under .

1. 2. Individual Rights - There are no individual rights on the said land. Community Rights - There are no Communities rights on the said land .

Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927 .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh ,

RAMESH KUMAR SHRIVASTAVA, Secy.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 नवम्बर 2016

4308

भोपाल , दिनांक 2 नवम्बर 2016

क्रमांक एफ-25-124 / 2016 /10-3:: भारतीय वन अधिनियम , 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927 ), की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/ उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय - समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे । यह वनखण्ड N 21 ° 48'20.5 " से N 21 ° 48'44 " उत्तर अक्षांश तथा E 80°5'36 " से E 80 °5'47 " पूर्व देशांश के बीच स्थित है ।

अनुसूची

जिला बालाघाट

तहसील वन परिक्षेत्र लालबर्रा वारासिवनी (सा.) वनमंडल - दक्षिण बालाघाट (सा. )

वनखण्ड की सीमाएं वनखण्ड की भूमि का विवरण

अ.

खसरा क्र.

क्र.

भूमिका वर्तमान मद

क्षेत्रफल (हेक्टेयर)

ग्राम का नाम

वनखंड का नाम

13.028

लेण्डेझरी

30/1

1. लेण्डेझरी

छोटे झाड का. जंगल

उत्तर आरक्षित वनखण्ड के कक्ष क्रमांक 509 के मुनारा क्रमांक 23 से वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 01 तक की कृत्रिम वन सीमा ।

पूर्व मुनारा क्रमांक 01 से 04 तक की कृत्रिम वन सीमा ।

दक्षिण वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 04 से आरक्षित वनखण्ड के कक्ष क्रमांक 509 के मुनारा क्रमांक 01 तक की कृत्रिम वन सीमा ।

पश्चिम आरक्षित वनखण्ड के कक्ष क्रमांक 509 के मुंनारा क्रमांक 01 से वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 23 तक की वन सीमा ।

13,028

योग

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधारः

1. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक 8-478/ 82- FC दिनांक 28.04.1989 में अधिरोपित शर्त के अनुसार कार्यपालन यंत्री, राजीव सागर (बावनथडी) परियोजना संभाग क्रमांक -2 कुड़वा, बालाघाट (म.प्र. ) की स्वीकृत परियोजना राजीव सागर (बावनथड़ी) परियोजना में प्रभावित 1715.020 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 1024.875 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 13.028 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर बालाघाट, के आदेश क्रमांक रा.प्र.क्र. /132/ अ-59/90-91 दिनांक 18.11.1991 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण । 2. अन्य कारणों का विवरण निरंक

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी तहसीलदार लालबर्रा, जिला-बालाघाट के प्रमाण- पत्र के आधार पर अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-

1. व्यक्तिगत अधिकारः उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नही है । 2. सामुदायिक अधिकारः उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नही है ।

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा-29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार ,

रमेश कुमार श्रीवास्तव, संचिव.

भोपाल , दिनांक 2 नवम्बर 2016

एफ- 25-124-2016 - दस- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-124-2016- दस-3, दिनांक 2 नवम्बर 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

4309

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 नवम्बर 2016

भाग 1 ]

Bhopal , the 2nd November 2016

No. F - 25-124 /2016 / 10-3 :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act , 1927 ( XVI of 1927 ) , the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time . This Forest Block lies between N 21 ° 48'20.5 " to N 21 °48'44 " North Latitude and E 80 ° 5'36 " to E 80 ° 5'47 " East Longitude .

District :-Balaghat

Forest Division: - South Balaghat (Territorial )

Details of Land Included

Name of Forest Block

S. N.

Khasra No.

Present head of land

Name of Village

30/1

Lendejhari

1. Lendejhari

Chhote Jhad ka.jungle

SCHEDULE

Tahsil . : - Lalburra

Forest Range : Waraseoni (Territorial ) Forest Block Boundaries Area (Hec.)

13.028 North- Artificial Forest Boundary of Forest Block from Pillar No. 23 Reserve forest block of Compartment No. 509 to Pillar No. 01 .

East- Pillar No. 01 to 04 Artificial forest boundary ..

South- Artificial Forest Boundary of ForestBlock from Pillar No. 04 to Pillar No. 01 Reserve forest block of Compartment No. 509

West Forest Boundary of Pillar No. 01 to Pillar No. 23 of Reserve forest block of Compartment No. 509

Total 13.028

(A) Reason for publication of Notification : - 1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest , Govt . of India's order No 8-478/82 - FC dated 28.04.1989 and in lieu of 1715.020 hectare of affected forest land under the sanctioned project of Rajiv Sagar (Bawanthadi ) Irrigation project of Executive Engineer, Rajiv Sagar (Bawanthadi ) project , Division No. 2, Kudwa in Balaghat District of M.P. , the above mentioned Non Forest Land of 13.028 hectare transferred or muted in favour of M.P. Govt . , Forest Department by order No. रा.प्र.क्र. /132 /अ-59 /90-91 dated 18.11.1991 of Collector Balaghat for the purpose of compensatory afforestation .

2. Details of other Reasons- Nil

( B) The Khasara wise details of recorded rights on the above land as per report ( Certificated ) of Tahsildar Lalburra - District Balaghat are as under .

Individual Rights - There are no individual rights on the said land. 1.

Community Rights - There are no Communities rights on the said land .

2. Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927 .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , RAMESH KUMAR SHRIVASTAVA , Secy.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 नवम्बर 2016

4310

भोपाल, दिनांक 2 नवम्बर 2016

क्रमांक एफ- 25-126 / 2016 /10-3:: भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16 , सन् 1927), की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य शासन, एतद द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान / उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय - समय पर संशोधित / रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे । यह वनखण्ड N 21 ° 59'10 " से N 21 ° 59'28 " उत्तर अक्षांश तथा E 79 °59′7.50" से E 79°59'48 " पूर्व देशांश के बीच स्थित है ।

अनुसूची

तहसील वन परिक्षेत्र लालबर्रा लालबर्रा (सा. ) जिला बालाघाट वनमंडल - दक्षिण बालाघाट (सा. )

वनखण्ड की सीमाएं वनखण्ड की भूमि का विवरण

खसरा क्र .

अ. क्र.

भूमिका वर्तमान मद

वनखंड का नाम

ग्राम का नाम

क्षेत्राफल (हेक्टेयर)

1.

बडे झाड का

मालगोदी मालगोदी

17.199

उत्तर मुनारा क्रमांक 1 से 12 तक की कृत्रिम वन सीमा ।

4/2

जंगलं

पूर्व मुनारा क्रमांक 12 से 13 तक की कृत्रिम वन सीमा ।

दक्षिण मुनारा क्रमांक 13 से संरक्षित वनखण्ड के कक्ष क्रमांक 753 के मुनारा क्रमांक 3 तक की कृत्रिम वन सीमा ।

पश्चिम - संरक्षित वनखण्ड के कक्ष क्रमांक 753 के मुनारा क्रमांक 3 से 5 तक की वन सीमा और मुनारा क्रमांक 5 से 1 तक की कृत्रिम वन सीमा ।

17.199

योग

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधारः

1. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक 8-478/ 82- FC दिनांक 28.04.1989 में अधिरोपित शर्त के अनुसार कार्यपालन यंत्री , राजीव सागर (बावनथडी) परियोजना संभाग क्रमांक-2 कुडवा, बालाघाट (म.प्र. ) की स्वीकृत परियोजना राजीव सागर (बावनथडी) परियोजना में प्रभावित 1715.020 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 1024.875 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 17.199 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर बालाघाट , के आदेश क्रमांक रा.प्र.क्र.

/135/अ-59/90-91 दिनांक 18.11.1991 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण । 2. अन्य कारणों का विवरण निरंक

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी तहसीलदार लालबर्रा , जिला- बालाघाट के प्रमाण- पत्र के आधार फ अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार हैः--

उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नही है । 1. व्यक्तिगत अधिकारः

2. सामुदायिक अधिकारः उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है ।

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा-29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव,

भोपाल , दिनांक 2 नवम्बर 2016

एफ-25-126-2016 - दस- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- 25-126-2016- दस 3 , दिनांक 2 नवम्बर 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

4311

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 नवम्बर 2016

भाग 1 ]

Bhopal , the 2nd November 2016 :

No. F - 25-126/2016/ 10-3 :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act , 1927 (XVI of 1927) , the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time . This Forest Block lies between N 21 °59'10 " to N- 21 ° 59'28 " North Latitude and E 79 ° 59'7.50 " to E 79 °59'48 " East Longitude .

SCHEDULE

Tahsil : - Lalburra

District : - Balaghat

Forest Range: Lalburra (Territorial ) Forest Division: - South Balaghat (Territorial)

Forest Block Boundaries Details of Land Included

Name of Forest Block

S. N.

Khasra No.

Name of Village

Present head of land

Area (Hecta re)

Malgondi

Malgondi

1.

4/2

North- Pillar No. 1 to 12 Artificial forest boundary

17.199

Bade Jhad ka jungle

East- Pillar No. 12 to 13 Artificial forest boundary

South- Artificial Forest boundary of forest Block from Pillar No. 13 to Pillar No. 03 of Compartment No. 753 of Protected forest Block.

17.199

West- Forest Boundary of Pillar No. 03 to 05 of Compartment No. 753 of Protected forest Block and Artificial Forest boundary from Pillar No. 05 to Pillar no . 01 .

Total

(A) Reason for publication of Notification : -

1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest , Govt . of India's order No 8-478/82 -FC dated 28.04.1989 and in lieu of 1715.020 hectare of affected forest land under the sanctioned project of Rajiv Sagar (Bawanthadi ) Irrigation project of Executive Engineer , Rajiv Sagar (Bawanthadi ) project , Division No. 2, Kudwa in Balaghat District of M.P. , the above mentioned Non Forest Land of 17.199 hectare transferred or muted in favour of M.P. Govt . , Forest Department by order No. रा.प्र.क्र. /135/1-59 /90-91 dated 18.11.1991 of Collector Balaghat for the purpose of compensatory afforestation. 2. Details of other Reasons- Nil

(B)

-District Balaghat are as under .

The Khasara wise details of recorded rights on the above land as per report ( Certificated) of Tahsildar Lalburra 1. Individual Rights - There are no individual rights on the said land.

2. Community Rights - There are no Communities rights on the said land .

Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927 .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh ,

RAMESH KUMAR SHRIVASTAVA , Secy.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 नवम्बर 2016

4312

भोपाल , दिनांक 2 नवम्बर 2016

क्रमांक एफ- 25-139 / 2016 /10-3:: भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16,सन् 1927 ) , की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य शासन , एतद् द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान / उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय - समय पर संशोधित / रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे । यह वनखण्ड N23 ° 37'54.800 " से N23 ° 38'10.900 " उत्तर अक्षांश तथा E75 ° 14'12.500 " से E75 ° 14'59.700 " पूर्व देशांश के बीच स्थित है ।

अनुसूची

जिला

रतलाम

वनमंडल रतलाम

अ.

वनखण्ड की भूमि विवरण क्र. वनखण्ड का नाम

ग्राम का नाम

खसरा क्र.

भूमिका वर्तमान मद

2 1 हिरूखेड़ी हिरूखेड़ी पहाड़

योग तहसील

जावरा वन परिक्षेत्र

सैलाना - वनखण्ड की सीमाएं

क्षेत्रफल (हे.)

30.00 उत्तर संरक्षित वनखण्ड के. मुनारा क्र. 01 से 12तक की कृत्रिम वन सीमा । पूर्व- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 12 से 09 तक की कृत्रिम वन सीमा।- दक्षिण - संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 09 से 04 तक की कृत्रिम वन सीमा । पश्चिम - संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 04 से 01 तक की कृत्रिम वन सीमा।

30.00 4313

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 नवम्बर 2016

भाग 1 ]

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार : -

1. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक 6 - MPC084 / 2011 - BHO / 1641 दिनांक 12-10-2012 में अधिरोपित शर्त के अनुसार सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड, भोपाल की स्वीकृत परियोजना पुन्याखेड़ी पवन ऊर्जा परियोजना में प्रभावित 20.780 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 30.00 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 30.00 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर जिला, रतलाम के आदेश क्रमांक 6216 / रीडर -1 / 2010 दिनांक 14-12-2010 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण । 2. अन्य कारणों का विवरण निरंक

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी तहसीलदार, जावरा जिला, रतलाम के प्रतिवेदन क्रमांक दिनांक 15-03-2016 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :-

1. व्यक्तिगत अधिकार:- उक्त भूमि पर व्यक्तिगत अधिकार नही है । 2. सामुदायिक अधिकार: - उक्त भूमि पर सामुदायिक अधिकार नही है । अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

रमेश कुमार श्रीवास्तव , सचिव.

भोपाल , दिनांक 2 नवम्बर 2016

एफ-25-139-2016- दस- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3.) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- 25-139-2016- दस 3 , दिनांक 2 नवम्बर 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

[भाग 1 4314

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 नवम्बर 2016

Bhopal , the 2nd November 2016

No .. F - 25-139 / 2016/ 10-3 :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act , 1927 ( XVI of 1927 ) , the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the the Schedule below ; subject to the conditions that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government form time to time . This Forest Block lies between N23 ° 37'54.800 " to N23 ° 38'10.900 " North Latitude and E75 ° 14'12.500 " to E75 ° 14'59.700 " East Longitude .

SCHEDULE

Tahsil :- JAORA District :- RATLAM

Forest Division : - RATLAM

Forest Range : - SAILANA

Forest Block Boundaries Details of Land Included

S. N.

Khasra No.

Name of Forest Block

Area

(Hactare)

Nameof Village

Present land head of

2

Hill

Hirukhedi

1 Hirukhedi

30.000 North Artificial. Forest boundary From Pillar No. 01 to 12 .

East- Artificial Forest boundary From Pillar No. 12 to 09 .

South Artificial Forest boundary From Pillar No. 09 to 04 .

West Artificial Forest boundary From Pillar No. 04 to 01 .

30.000

Total 4315

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 नवम्बर 2016

भाग 1 ]

(A) Reason for publication of Notification : -

1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest , Govt . of India's order No 6 - MPC084 / 2011 - BHO/ 1641 dated 12-10-2012 and in lieu of 20.780 hectare of affected forest land under the sanctioned project of Puniyakhedi Wind Energy Scheme of Suzlon Energy Limited , Bhopal , mentioned Non Forest Land of 45.729 hectare transferred or muted in favour of M.P. Govt . , Forest Department by order No 6216/ Reader - 1/2010 dated 14-12-2010 of Collector , Dist . Ratlam for the purpose of compensatory afforestation .

2. Details of other Reasons Nill

(B ) The Khasara wise details of recorded rights on the above land as per report No. - dated 15-03-2016 of Tahsildar, Jaora , District Ratlam are as under .

1 . Individuals Rights The Land is not Individual Rights 2. Community Rights - The Land is not Community Rights Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927 .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , RAMESH KUMAR SHRIVASTAVA , Secу.

[भाग 1 4316

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 नवम्बर 2016

भोपाल , दिनांक 2 नवम्बर 2016

क्रमांक एफ- 25-140/ 2016 / 10-3:: भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16,सन् 1927) , की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य शासन, एतद् द्वारा. उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/ उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय - समय पर संशोधित / रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे । यह वनखण्ड N23 ° 39′23.9 " से N23 ° 39'42.7 " उत्तर अक्षांश तथा E75 ° 14'31.9 " से E75 ° 15'25.0 " पूर्व देशांश के बीच स्थित है ।

अनुसूची

जावरा

तहसील

जिला रतलाम

सैलाना

वन परिक्षेत्र

वनमंडल रतलाम

वनखण्ड की सीमाएं

अ.

ग्राम का नाम

खसरा क्र.

क्र. वनखण्ड का नाम

क्षेत्रफल (हे.)

भूमि का वर्तमान मद

397/1 35.572

सिन्दुरकिया

1 सिन्दुरकिया

मगरा भूमि

उत्तर संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 01 से 05 तक की कृत्रिम वन सीमा ।.

पूर्व संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 05 से 06 तक की कृत्रिम वन सीमा ।

दक्षिण संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 06 से 14 तक की कृत्रिम वन सीमा ।

पश्चिम - संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 14 से 20 तक तथा 20 से 01 तक की कृत्रिम वन सीमा ।

35.572

योग

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार :-

1. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक F.No.8-121 /2006 - FC दिनांक 28-04-2016 में अधिरोपित शर्त के अनुसार कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग , रतलाम की स्वीकृत परियोजना कनेरी जलाशय परियोजना में प्रभावित 98 . 780 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 35.572 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 35.572 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासनं वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर जिला , रतलाम के आदेश क्रमांक 1472/ वाचक-1 /15 दिनांक 14-05-2015 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण ।

2. अन्य कारणों का विवरण - निरंक 4317

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 नवम्बर 2016

भाग 1 ]

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी तहसीलदार, जावरा जिला, रतलाम के प्रतिवेदन क्रमांक- दिनांक 04-02-2016 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :-

1. व्यक्तिगत अधिकार : - उक्त भूमि पर व्यक्तिगत अधिकार नही है । 2. सामुदायिक अधिकार: - उक्त भूमि पर सामुदायिक अधिकार नही है । अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम , 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

भोपाल , दिनांक 2 नवम्बर 2016

एफ- 25-140-2016 - दस- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-140-2016- दस 3, दिनांक 2 नवम्बर 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

रमेश कुमार श्रीवास्तव , सचिव.

Bhopal , the 2nd November 2016

No. F - 25-140/2016/10-3 :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act , 1927 (XVI of 1927 ) , the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the the Schedule below ; subject to the conditions that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government form time to time . This Forest Block lies between N23 ° 39'23.9 " to N23 ° 39'42.7 " North Latitude and E75 ° 14'31.9 " to E75 ° 15'25.0 " East Longitude.

SCHEDULE

:- JAORA

Tahsil

:- RATLAM

District

Forest Range :- SAILANA Forest Division :- RATLAM

Forest Block Boundaries Details of Land Included

Nameof Forest Block

S. N.

Khasra No.

Area (Hactare)

Name of Village

Present head of land

397/1

35.572

Sindurkiya

1 Sindurkiya

Magra Land

North Artificial Forest boundary From Pillar No. 01 to 05 .

East - Artificial Forest boundary From Pillar No. 05 to 06.

South Artificial Forest boundary From Pillar No. 06 to 14 .

Artificial Forest boundary From Pillar No. 14 to 20 and 20 to 01 . West -

35.572

Total [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 नवम्बर 2016

4318

(A) Reason for publication of Notification : -

1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest , Govt . of India's order No F.No.8-121/ 2006- FC dated 28-04-2016 and in lieu of 98.780 hectare of affected forest land under the sanctioned project of Kaneri Tank Project of Executive Eng . WRD District Ratlam , the above mentioned Non Forest Land of 35.572 hectare transferred or muted in favour of M.Ρ. Govt . , Forest Department by order No 1472/ Reader - 1/ 15 dated 14- 05-2015 of Collector , Dist . Ratlam for the purpose of compensatory afforestation .

2. Details of other Reasons - Nill

(B) The Khasara wise details of recorded rights on the above land as per report No. dated 04-02-2016 of Tahsildar , Jaora , District Ratlam are as under .

The Land is not Individual Rights 1. Individuals Rights

2. Community Rights - The Land is not Community Rights Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927 ..

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh ,

RAMESH KUMAR SHRIVASTAVA , Secy .

4319

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 नवम्बर 2016

भाग 1 ]

भोपाल , दिनांक 2 नवम्बर 2016

क्रमांक एफ- 25-141 / 2016 / 10-3:: भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927) , की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य शासन, एतद् द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान / उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय - समय पर संशोधित / रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे । यह वनखण्ड N23 ° 33'04.2 " से N23 ° 33'19.5 " उत्तर अक्षांश तथा E75 ° 01'19.1 " से E75 ° 01'51.5 " पूर्व देशांश के बीच स्थित है ।

अनुसूची

जिला रतलाम

वनमंडल रतलाम

बनखण्ड की भूमि विवरण अ. क्र.

खसरा क्र.

ग्राम का नाम

वनखण्ड का नाम

क्षेत्रफल (हे.)

भूमि का वर्तमान मद

1

कंचनखेड़ी

कंचनखेड़ी

181/1 204

चरनोई काबिल कास्त

योग

पिपलोदा तहसील

सैलाना वन परिक्षेत्र

वनखण्ड की सीमाएं

10.906 2.620

उत्तर संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 01 से 11 तक की कृत्रिम वन सीमा । पूर्व- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 11 से 14 तक की कृत्रिम वन सीमा । दक्षिण - संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 14 से 20 तक की कृत्रिम वन सीमाः। पश्चिम - संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 20 से 01 तक की कृत्रिम वन सीमा ।

13.526 [भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 नवम्बर 2016

4320

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार :-

1. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक F.No.8-121 / 2006 - FC दिनांक 28-04-2016 में अधिरोपित शर्त के अनुसार कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग, रतलाम की स्वीकृत परियोजना कनेरी जलाशय परियोजना में प्रभावित 98.780 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 22.550 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 13.526 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर जिला, दिनांक रतलाम 1468 /वाचक-1 /15 के आदेश क्रमांक 14-05-2015 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण । 2. अन्य कारणों का विवरण निरंक

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी तहसीलदार, जावरा जिला, रतलाम के प्रतिवेदन क्रमांक दिनांक 10-06-2015 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है : -

1. व्यक्तिगत अधिकार : - उक्त भूमि पर व्यक्तिगत अधिकार नही है । 2. सामुदायिक अधिकार :- उक्त भूमि पर सामुदायिक अधिकार नही है । अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम , 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

भोपाल , दिनांक 2 नवम्बर 2016

एफ-25-141-2016 - दस- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- 25-141-2016- दस 3 , दिनांक 2 नवम्बर 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव, 4321

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 नवम्बर 2016

भाग 1 ]

Bhopal , the 2nd November 2016 .

No. F - 25-141/2016/10-3 :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act , 1927 (XVI of 1927) , the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the the Schedule below; subject to the conditions that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government form time to time . This Forest Block lies between N23 ° 33'04.2 " to N23 ° 33'19.5 " North Latitude and E75 ° 01'19.1 " to E75 ° 01'51.5 " East Longitude .

SCHEDULE

:- PIPLODA

Tahsil

District RATLAM:-

Forest Range :- SAILANA Forest Division :- RATLAM

Forest Block Boundaries Details of Land Included

s.

Ν.

Khasra No.

Area

(Hactare)

Nameof Forest Block

Name of Village

Present head of land

10.906

Khanchan

2.620

181/1 204

North Artificial Forest boundary From Pillar No. 01 to 11 .

Charnoi Kabil Kast

1 Khanchan kheri

kheri

East- Artificial Forest boundary From Pillar No. 11 to 14 .

South Artificial Forest boundary From Pillar No. 14 to 20 .

West Artificial Forest boundary From Pillar No. 20 to 01 .

13.526

Total

(A) Reason for publication of Notification : -

1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest , Govt . of India's order No F.No.8-121/2006 - FC dated 28-04-2016 and in lieu of 98.780 hectare of affected forest land under the sanctioned project of Kaneri Tank Project of Executive Eng . WRD District Ratlam , the above mentioned Non Forest Land of 13.526 hectare transferred or muted in favour of M.P. Govt . , Forest Department by order No 1468/ Reader - 1/ 15 dated 14-05-2015 of Collector , Dist . Ratlam for the purpose of compensatory afforestation.

2. Details of other Reasons - Nill

(B ) The Khasara wise details of recorded rights on the above dated 10-06-2015 of Tahsildar , land as per report No.

Jaora , District Ratlam are as under .

1. Individuals Rights The Land is not Individual Rights 2. Community Rights - The Land is not Community Rights Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927 .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , RAMESH KUMAR SHRIVASTAVA , Secy .

[ भाग 1 4322

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 नवम्बर 2016

कार्यालय , कलेक्टर, जिला राजगढ़ ( ब्यावरा ) , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग राजगढ़ ( ब्यावरा ) , दिनांक 17 अक्टूबर 2016

क्र. 8868 - भू-अर्जन- 2015.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है.

प्रकरण क्रमांक 11 /अ-82 / 2013-2014 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना तहसील राजगढ़ जिला राजगढ़ की ग्राम रोज्या के लिए डूब क्षेत्र में शेष वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क 30 सन् 2013 ) की धारा -11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की भूमि की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है । चूंकि मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना का निर्माण पूर्व से चल रहा है एंव इस हेतु अधिकांश भूमि का अर्जन किया जा चुका है और इस कारण धारा -11 (3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारित रिर्पोट का सार प्रकाशितः नहीं किया जा रहा है ।

-: अनुसूची ( 1 )

मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना के अंतर्गत प्रभावित भूमि

विवरण

स.क.

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हेक्टेयर

कुल प्रभावित रकबा (हे.में.)

(3)

( 1 )

(2)

164.246

1

रोज्या

164.246

कुलयोग:-

-: अनुसूची ( 2 )

मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना के अंतर्गत रोज्या तालाब के उन्नयन से प्रभावित डूब क्षेत्र की भूमि का भू-अर्जन प्रस्ताव, ग्राम -रोज्या

जिला:- राजगढ़ तहसील:- राजगढ़

खसरा नंबर

रकबा (हे.में .)

स.क.

प्रभावित कृषक का नाम

प्रभावित रकबा (हे.में.)

4

3

5 2

1

1

5.842

5.842

3

बदनबाई बेवा कालू जाति सौंधिया नि. ग्राम भू- स्वामी

0.228

0.228

4/2

किता

2

6.070

6.070

2

4.136

4.136

4/1

दरियावसिंह पिता कालू मु. बदनबाई बेवा कालू जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी

1

किता

4.136

4.136 3

1.947

1.947

छोटेलाल पिता लालजी जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी

5/1

2.263

2.263

7

किता

2

4.210

4.210 4323

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 नवम्बर 2016

भाग 1 ]

स.क.

प्रभावित कृषक का नाम

1

2

4 मोहनसिंह पिता प्रभुलाल जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी

किता

5 रामचन्दर पिता रूघनाथ जाति सौंधिया नि. ग्राम भू-स्वामी

किता

6 प्रेमबाई पति हरिसिंह जाति चमार नि.ग्राम भू- स्वामी

किता

7. रामरतन पिता भेरूसिंह, बीरम पिता हीरालाल जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी

किता

8 इन्दरसिंह पिता दौलजी जाति सौंधिया नि. ग्राम भू-स्वामी

किता

9 धीरपसिंह पिता दौलजी जाति सौंधिया नि. ग्राम भू-स्वामी

किता

10 हिम्मतसिंह पिता दौलजी जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी

किता

11 कुमेरसिंह पिता गंगाराम जाति सौंधिया नि. ग्राम भू-स्वामी

किता

12 शिवनारायण , रामचन्दर, छौटेलाल, मदनसिंह पिता भोनजी जाति सौंधिया नि.ग्राम भू- स्वामी

किता

13 बल्लभबाई पति धीरपसिंह जाति सौंधिया नि. ग्राम भू-स्वामी

किता

14 रामचन्दर पिता करणसिंह जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी

किता

खसरा नंबर

रकबा (हे.में.)

प्रभावित रकबा (हे.में.)

4

3

5

0.695

0.695

5/2/1/1/1

1

0.695

0.695

1.518

1.518 5/2/1/1/2

1

1.518

1.518

0.253

0.253 5/2/1/2

1

0.253

0.253

2.453

2.453 5/2/2

1.303

1.303

114/3

2

3.756

3.756

1.387

0.534 6/1

1.028

1.028

45/1

0.143

0.143 52/1

3

2.558

1.705

0.734

1.134

6/2

1.028

1.028 45/2

0.143

0.143

52/2

3

2.305

1.905

1.134

0.534 6/3

1.030

1.030 45/3

0.144

0.144

52/3

3

2.308

1.708

1.430

0.700 10/1/1

1

1.430

0.700

0.025

0.049

10/1/2

1

0.049

0.025

1.480

0.750 10/2

1

1.480

0.750

0.060

0.506

1

0.506

0.060 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 नवम्बर 2016

4324

स.क.

प्रभावित कृषक का नाम

2

1

नारायणसिंह पिता करणसिंह जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी 15

किता

16 देवसिंह पिता बापूलाल जाति सौंधिया नि. ग्राम भू-स्वामी

किता

17 बद्रीलाल पिता बापूलाल जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी

किता

18 शिवसिंह पिता राधाकिशन जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी

किता

19 मानसिंह पिता गंगाराम जाति सौंधिया नि. ग्राम भू-स्वामी

किता

20 घीसालाल पिता गंगाराम जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी

किता

21 मोहनसिंह पिता प्रभुलाल, केशरबाई बेवा प्रभुलाल जाति सौंधिया नि. ग्राम भू-स्वामी

किता

22 मांगीलाल पिता कुमेरसिंह जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी

किता

23 लखनसिंह पिता कुमेरसिंह जाति सौंधिया नि.ग्राम भू- स्वामी

किता

24 महेन्द्रसिंह पिता बीरमसिंह जाति सौंधिया नि. ग्राम भू-स्वामी

'किता

25 जीतेन्द्रसिंह पिता बीरमसिंह जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी

किता

26 हरीसिंह पिता देवीलाल जाति चमार नि.ग्राम भू-स्वामी

किता

खसरा नंबर

रकबा (हे.में. )

प्रभावित रकबा (हे.में.)

4

3

5

0.060

0.506

11/2

1

0.506

0.060

0.506

0.060 11/3

1

0.506

0.060

0.060

0.506

11/4

1

0.060

0.506

1.012

0.100 11/5

1

1.012-

0.100

0.872

0.090 11/6

1.506

1.506 46/1

2

2.378

1.596

0.090

0.872

11/7

1.505

1.505 46/2

2

2.377

1.595

0.872

0.090 11/8

1

0.872

0.090

0.436

0.050 11/9/1

0.752

0.752 46/3/1

1.251

1.000 12/2/1

3

2.439

1.802

0.436

0.436 11/9/2

0.753

0.753 46/3/2

2

1.189

1.189

0.436

0.436

0.752

0.752 46/5/1

0.752

0.752 11/10/3

3

1.940

1.940

0.436

0.436 11/10/2

0.752

0.752 46/5/2

2

1.188.

1.188

1.012

12/1

0.090 1

1.012

0.090 4325

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 नवम्बर 2016

भाग 1 ]

स.क.

प्रभावित कृषक का नाम

2

1

अनोखबाई पति करणसिंह जाति सौंधिया नि. ग्राम भू-स्वामी 27

किता

28 बालूसिंह पिता विजयसिंह जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी

किता

29 लक्ष्मीनारायण पिता विजयसिंह जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी

किता

धनराजगिर , सूरजबाई पिता रामगिर जाति गौसाई 30

: किता

चन्द्रप्रकाश मिता घीसालाल जाति ब्राहम्ण नि.ग्राम भू-स्वामी 31

किता

32.

दिलीप, कुलर्तीबाई पिता लक्ष्मीनाराण, रतनबाई बेवा लक्ष्मीनारायण जाति सौंधिया नि. ग्राम भू-स्वामी

किता

33 छोटेलाल, कन्हैयालाल, रामचन्दर, जानीबाई, नबीबाई, शाप्तीबाई पिता मांगीलाल जाति भील. नि.ग्राम भू-स्वामी

किता

34 देवीलाल पिता माधू जाति सौंधिया नि. ग्राम भू-स्वामी

किता

35 भगवानसिंह, बलवंतसिंह पिता भेरूसिंह हि. 50 पैसे कंवरलाल पिता हीरालाल हि. 50 पैसे जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी

किता

36 रामरतन पिता भेरूसिंह जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी

किता

37 बीरमसिंह पिता हीरालाल जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी

किता

38 गोपी पिता गब्बा जाति चमार नि.ग्राम भू-स्वामी

किता

39 भंवरलाल पिता गिरधारी जाति चमार नि.ग्राम भू-स्वामी

किता

खसरा नंबर

रकबा (हे.में.)

प्रभावित रकबा (हे.में.)

5

4

3

2.020

2.529

12/2/2

2.020

1

2.529

0.600

0.759

12/3

0.217

0.434

604/3

2

0.817

1.193

1.182

1.182

13/2

1

1.182

1.182

1.675

1.675

13/2/2

1

1.675

1.675

1.834

1.834

13/3

1

1.834

1.834

0.703

0.703

16/1

1

0.703

0.703

3.795

3.795

16/2

1

3.795

3.795

0.828

0.828

16/3

1

0.828

0.828

2.782

2.782

17/1

1

2.782

2.782

1.448.

1.448

17/2

1

1.448

1.448

1.448

1.448

17/3

1

1.448

1.448

1.139

1.139

19/1/2

1

1.139

1.139

2.336

2.336

19/2/1/1

1

2.336

2.336 4326

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 नवम्बर 2016

स.क.

प्रभावित कृषक का नाम 1

2

40 रामबाबू, गोकुल, प्रेमबाई पिता मांगीलाल मांगीबाई बेवा मांगीलाल जाति चमार नि. ग्राम भू-स्वामी

किता

41 धीरपसिंह, बद्रीलाल पिता इन्दरसिंह जाति सौंध्या नि. ग्राम भू-स्वामी

किता

42 भंवरलाल , मांगीलाल , केशरबाई पिता गिरधारी जाति चमार नि.ग्राम भू-स्वामी

किता

43 दशरथसिंह पिता श्रीलाल जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी

किता

44 प्रेमसिंह पिता श्री लाल जाति सौंधिया नि.ग्राम,भू-स्वामी

किता

45 रामचन्द्र पिता उंकार जांति सौंधिया नि. ग्राम भू-स्वामी

किता

46 घनश्याम पिता बापूलाल जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी

किता

47 जगदीश पिता रामचरण जाति दांगी नि.ग्राम भू- स्वामी

किता

48 बालू पिता कालू जाति दांगी नि. ग्राम भू- स्वामी

किता

49 गंगाधर पिता नानूराम जाति दांगी नि. ग्राम भू- स्वामी

किता

50 रामचरण घीसालाल कैलाश मांगीबाई पिता मोती जाति दांगी नि.ग्राम भू-स्वामी

किता

51 मदनलाल पिता रत्ता जाति दांगी नि.ग्राम भू- स्वामी

किता

52 लक्ष्मीनारायण पिता विजयसिंह जाति दांगी नि. ग्राम भू-स्वामी

किता

53 लक्ष्मीनारायण पिता गुलाब जाति दांगी नि.ग्राम भू-स्वामी

किता

खसरा नंबर

रकबा (हे.में.)

प्रभावित रकबा (हे.में.) 3

4

5

1.830

19/2/2/1

1.830 1

1.830

1.830

0.506

0.506 19/2/2/2

1

0.506

0.506

0.044

0.044 19/2/3

0.253

19/5/1

0.253 2

0.297

0.297

0.452

0.452 19/3/1/1

1

0.452

0.452

0.451

19/3/2/1

0.451 1

0.451

0.451

0.756

0.756 19/3/3/1

1

0.756

0.756

0.756

0.756 19/3/4/1

1

0.756

0.756

0.690

0.690 31/8/2

1

0.690

0.690

0.347

0.347 31/5/2

1.

0.347

0.347

0.080

0.080 32/1

1

0.080

0.080

3.225

3.225 32/2/2

1

3.225

3.225 32/5

0.618

0.162 1

0.618

0.162

1.264

1.264 43/2/1/2

1

1.264

1.264

0.652

0.652 19/1/3

1

0.652

0.652 4327

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 नवम्बर 2016

भाग 1 ]

स.क.

प्रभावित कृषक का नाम 1

54

2 किशनलाल पिता पूरजी जाति सौंध्या नि. ग्राम भू- स्वामी

किता

55 शिवनारायण पिता मांगीलाल जाति दांगी नि. ग्राम भू-स्वामी

किता

56 रामचरण, घीसालाल , कैलाश , मांगीबई पिता मोती जाति दांगी नि.ग्राम भू-स्वामी

किता

57 जगन्नाथ , हरीसिंह पिता भेरू, जानीबाई, नौरंगबाई, अनोखबाई पिता भेरू जाति सांधिया नि.ग्राम भू- स्वामी

किता

58 जगन्नाथ पिता भेरूसिंह जाति सांधिया नि.ग्राम भू-स्वामी :

किता

59 कमलसिंह पिता जगन्नाथ जाति सांधिया नि. ग्राम भू-स्वामी

किता

60 रामप्रसाद पिता रामनारायण जाति दांगी नि. ग्राम भू-स्वामी

किता

61 दरियावसिंह, सुरेश पिता हरिसिंह , रतनबाई बेवा हरिसिंह जाति सौंध्या नि.ग्राम भू- स्वामी

किता

62 पप्पू पिता राधेश्याम , गोपाल पिता भागचन्द जाति दांगी नि. ग्राम भू-स्वामी

किता

63 चन्दरलाल पिता शिवलाल जाति दांगी नि.ग्राम भू-स्वामी

किता

64 तरवरसिंह पिता विजयसिंह जाति सांधिया नि. ग्राम भू-स्वामी

किता

65 रामगोपाल पिता भागचन्द जाति दांगी नि.ग्राम भू- स्वामी

कित्ता

खसरा नंबर

रकबा (हे.में.)

प्रभावित रकबा (हे.में.) 3

4

5

0.680

0.680 41/7/2

1

0.680

0.680

3.512

3.512 33/2/2

1

3.512

3.512

2.529

2.529 1

2.529

2.529

0.500

0.500 33/5/2

1

0.500

0.500

2.544

2.544 34/1/2

1

2.544

2.544

1.670

34/2/2

1.670. 1

1.670

1.670

1.624

37/2/2

1.624

1.265

609/3

1.265

0.808

0.808 114/4

3

3.697

3.697

1.508

1.508 37/1/1

1

1.508

1.508

0.343

0.343 37/3/1

1

0.343

0.343

0.343

37/3/2

0.343 1

0.343

0.343

1.608

1.608 37/4/1

0.759

38/2/1

0.759 2

2.367

2.367

0.172

37/5/1/1

0.172

0.656

0.656 41/2/1/1

2

0.828

0.828 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 नवम्बर 2016

4328

स.क.

प्रभावित कृषक का नाम

2

1

रामप्रसाद पिता भागचन्द जाति दांगी नि.ग्राम भू-स्वामी 66

किता

67 हेमराज पिता गुलाब जाति सांधिया नि.ग्राम भू-स्वामी

किता

68 पूरीबाई पति दरियावसिंह जाति सांधिया नि. ग्राम भू-स्वामी

किता

69 रामचन्द, इन्दरसिंह, ग्यारसीराम, छीतीबाई, मैनाबाई पिता श्रीलाल चतरीबाई बेवा श्री लाल मदनलाल पिता मोहनलाल मु. गंगाबाई बेवा मोहनलाल जाति दांगी नि. ग्राम भू-स्वामी

किता

70 बद्रीलाल, रामप्रसाद पिता घीसालाल, भागूबाई बेवा घीसालाल जाति दॉगी नि.ग्राम भू-स्वामी

किता

71

शिवनारायण, मनोहर पिता मांगीलाल , घीसीबाई बेवा मांगीलाल , नाथू धूलजी पिता गोपीलाल जाति दांगी नि.ग्राम भू-स्वामी

किता

72 कालू पिता उंकार जाति दांगी नि.ग्राम.भू-स्वामी

किता

73 देवीलाल , कैलाश पिता मेहताब जाति दांगी नि.ग्राम भू- स्वामी

किता

74 बापूलाल पिता राधाकिशन जाति दांगी नि.ग्राम भू-स्वामी

किता

खसरा नंबर

रकबा (हे. में.)

प्रभावित रकबा (हे.में.)

4

3

5

0.172

0.172

37/5/1/2

0.656

0.656

41/2/1/2

2

0.828

0.828

0.732

0.732

37/5/2

0.732

0.732

37/5/3

0.103

0.103

41/2/2

0.103

0.103

41/2/3

4

1.670

1.670

2.276

2.276 38/2/2

1

2.276

2.276

3.034

3.034 38/3

1

3.034

3.034

2.000

2.000 38/4

1

2.000

2.000

1.025

1.025 39/1

2.036

1.800 40/1

0.650 621

1.290

3

3.475

4.351

0.169

0.169 39/2

0.244

0.225 40/5

0.205

0.050 620/3

3

0.444

0.618

0.169

0.169 39/3

0.220

0.244

40/3

0.205

0.055 620/4

3

0.618

0.444

0.168

0.168 39/4

0.155

0.135 40/6

2

0.303

0.323 4329

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 नवम्बर 2016

भाग 1 ]

स.क.

खसरा नंबर

प्रभावित कृषक का नाम

रकबा (हे.में.)

प्रभावित रकबा (हे.में.) 1

2

3

4

5 75 इन्दरसिंह पिता श्रीलाल जाति दांगी नि. ग्राम भू-स्वामी

1.081

1.081

41/1

0.664

0.664

610/1

किता

2

1.745

1.745 76 छीतालाल पिता किशनलाल जाति सौंधिया नि.ग्राम भू- स्वामी

0.532

0.532

41/3/1/2

किता

1

0:532

0.532 77 धीरपसिंह पिता किशन जाति सौंधिया नि. ग्राम भू-स्वामी

0.532

0.532

41/3/2/2

किता

1

0.532

0.532 78 कमलसिंह पिता किशन जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी

0.528

0.528

41/3/3/2

किता

1

0.528

0.528 79 बजेसिंह पिता अमरसिंह जाति सौंधिया नि. ग्राम भू- स्वामी

0.150

0.150

41/4/1/1/2

किता

1

0.150

0.150 80 कैलाश पिता अमरसिंह जाति सौंधिया नि. ग्राम भू-स्वामी

0.150

0.150

41/4/1/2/2

किता

1

0.150

0.150 81 बद्रीलाल पिता गंगाराम जाति सौंधिया नि. ग्राम भू-स्वामी

0.300

0.300

41/4/2/2

किता

1

0.300

0.300 82 हजारी पिता धूलजी जाति दांगी नि. ग्राम भू-स्वामी

1.126

1.126

41/5

किता

1

1.126

1.126 83 भंवरलाल पिता धूलजी जाति नाई नि.ग्राम भू-स्वामी

1.494

41/6

1.494 किता

1

1.494

1.494 84 किशनलाल पिता पूरजी जाति सौंध्या नि.ग्राम भू- स्वामी 41/7//2

0.680,

0.680 किता

1

0.680

0.680

1.264

1.264

48/2/1

:

85 लक्ष्मीनारायण पिता विजयसिंह जाति सौंधिया नि. ग्राम भू-स्वामी

0.270

0.270

53/1/1

किता

2

1.534

1.534 86 लक्ष्मीचन्द पिता नारायणसिंह जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी

1.276

43/2/2/1

1.276 किता

1

1.276

1.276 87 हेमराज पिता रामनारायण जाति दाँगी नि.ग्राम भू-स्वामी

0.583

20/1/4/1

0.583 किता

1

0.583

0.583 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 नवम्बर 2016

4330

स.क.

प्रभावित कृषक का नाम

2

1

88 वल्लभ पिता बद्रीलाल जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी

किता

89 भारतसिंह पिता प्रभुलाल जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी

किता

90 जगदीश पिता रामचरण जाति दांगी नि.ग्राम भू-स्वामी

किता

91 रामप्रसाद, बापूलाल पिता रामनारायण, अयाध्याबाई पिता रामनारायण जाति दांगी नि.ग्राम भू-स्वामी

किता

92 अयोध्यााबाई पिता रामनारायण , महेशकुमार पिता बापूलाल, मुकेशकुमार पिता रामप्रसाद जाति दांगी नि. ग्राम भू-स्वामी

किता

93 अयोध्याबाई पिता रामनारायण जाति दांगी नि. ग्राम भू-स्वामी

किता

94 हेमन्तसिंह पिता दोलजी जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी

किता

95 हरीसिंह पिता घीसालाल जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी

किता

96 विजयसिंह पिता घीसालाल जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी

किता

97 जगदीश पिता विजयसिंह जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी

किता

98 बंशीलाल पिता भंवरलाल जाति दांगी नि.ग्राम भू-स्वामी

किता

खसरा नंबर

रकबा (हे .में. )

प्रभावित रकबा (हे.में.)

4

5 3

1.785

1.785

44

0.152

0.152 114/2

2.

1.937

1.937

1.504

1.504

46/4

0.100

0.100

54/1

0.200

0.949

55/1

1.804 3

2.553

0.130

0.130

48/1/3

0.139

0.139 58/1/2

0.269 2

0.269

0.518

0.518

48/3

0.139

0.139 58/4/1

0.051

0.101

100/1

0.025 102

0.025

0.139

0.139

110/2

0.006 112/3

0.164

0.772

0.772

58/3

7

1.650

1.858

0.177

0.177

48/4/2

0.139

0.139

58/4/3

2

0.316

0.316

0.265

0.265

48/4/3

1

0.265

0.265

0.144

0.144

52/3

1

0.144

0.144

0.270

0.438

51/1

0.438

0.270 51/3

2

0.540

0.876

0.270

0.440

51/2

1

0.270

0.440

0.269

0.269

53/1/2

1

0.269

0.269

0.259

0.259

48/1/1

1

0.259

0.259 4331

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 नवम्बर 2016

भाग 1 ]

स.क.

प्रभावित कृषक का नाम

1

2

99 आनन्दीलाल पिता रामचरण जाति दांगी नि.ग्राम भू-स्वामी

किता

100 रामप्रसाद , बापूलाल पिता रामनारायण जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी

किता

101 श्रीमती कोशल्याबाई पति आनन्दीलाल जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी

किता

102 गंगाधर पिता नानूराम जाति भील नि.ग्राम भू-स्वामी

किता

103 हेमराज पिता गुलाब जाति सौंध्या नि.ग्राम भू-स्वामी

किता

104 अमृतलाल पिता गंगाराम जाति दांगी नि. ग्राम भू-स्वामी

किता

105 मानसिंह पिता गंगाराम जाति सांध्या नि. ग्राम भू-स्वामी

किता

106 घीसालाल पिता गंगाराम जाति सांध्या नि. ग्राम भू-स्वामी किता

107 मांगीलाल पिता कुमेरसिंह जाति सांध्या नि.ग्राम भू-स्वामी

किता

108 लखनसिंह पिता कुमेरसिंह जाति सांध्या नि.ग्राम भू-स्वामी

किता

खसरा नंबर

रकबा (हे.में .)

प्रभावित रकबा (हे.में.) 3

4

5

0.129

0.129 48/1/2

0.139

0.139 58/1/3

99/1

0.076

0.152

103/3

0.101

0.101

0.041 112/1/2

0.041

0.089 112/4/2

0.089

6

0.651

0.575

0.683

0.379 48/689

1

0.683

0.379

0.506

0.506 58/4/2

1

0.506

0.506

0.604

31/2

0.604 1

0.604

0.604

0.156

0.156 36/3/3/2

1

0.156

0.156

0.120

0.120 31/6/2

0.089

0.089 48/4/1

0.784

0.784 58/2

48/2

0.519

0.519 98

0.076

0.076

103/2

0.076

0.076

99/2

0.139

0.139

1.202

1.202 615/2

0.177 112/2

0.177

9

3.182

3.182

1.506

0.244 46/1

1

1.506

0.244

1.505

0.244 46/2

1

1.505

0.244

0.752

46/3/1

0.122 1

0.752

0.122

0.753

0.122 46/3/2

1

0.753

0.122 4332

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 नवम्बर 2016

स.क.

प्रभावित कृषक का नाम

2

1

109 भारतसिंह पिता प्रभुलाल जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी

किता

110 महेंद्रसिंह पिता बीरमसिंह जाति सांध्या नि. ग्राम भू-स्वामी

किता

111 कमलाबाई पिता बीरमसिंह जाति सांध्या नि.ग्राम भू-स्वामी.

किता

112

जगन्नाथ पिता गुलाब दांगी नि. ग्राम भू- स्वामी

7

किता

113 ममताबाई पति राधेश्याम दांगी नि.ग्राम भू-स्वामी

किता

रामचरण पिता भंवरलाल जाति दांगी नि. ग्राम भू-स्वामी 114

किता

115 जगदीश पिता रामचरण जाति दांगी नि.ग्राम भू-स्वामी

किता

116

उंकारबगस, राधेश्याम पिता अमान जाति दांगी नि. ग्राम भू-स्वामी

किता

117 उंकारबगस पिता अमान जाति दांगी नि. ग्राम भू-स्वामी

किता

118 नारानसिंह पिता मेहताबसिंह जाति सोंध्या नि.ग्राम भू-स्वामी

किता

119 कमलाबाई पति मोहनलाल दांगी नि.ग्राम भू-स्वामी किता

[ भाग 1 खसरा नंबर

रकबा (हे.में.)

प्रभावित रकबा (हे.में.)

4

3

5

1.504

0.244 46/4

1

1.504

0.244

0.122

0.752

46/5/1

1

0.752

0.122

0.122

0.752

46/5/2

1

0.752

0.122

0.020

0.026

108/1/1

0.012

0.012 109/1

0.057

0.028 116/2/1

0.152

0.075 607/2

129

0.025

0.025

0.057 107/1/1

0.057

6

0.329

0.217

0.025

0.025 108/1/2

0.570

0.570 107/1/2

0.199

0.199 605/3/2

0.057

0.057 116/2/2

4

0.851

0.851

0.039

0.039

110/1/2

1

0.039

0.039

0.041

0.041

112/1/3

0.549 607/4/1/2

1.000

0.352

0.609

607/4/2

0.038

0.048 103/1/2

4

1.688

0.990

0.088

0.088 112/4/1

1

0.088

0.088

1.800

1.800 31/7/1

1

1.800

1.800

0.621

0.621 113/1

1

0.621

0.621

0.821

0.821 113/2/1

1

0.821

0.821 4333

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 नवम्बर 2016

भाग 1 ]

खसरा नंबर

स.क.

रकबा (हे.में.)

प्रभावित कृषक का नाम

प्रभावित रकबा (हे.में.) 1

4

2

3

5 120

0.076

0.076

113/2/2

लक्ष्मीनारायण पिता विजयसिंह जाति सोंध्या नि.ग्राम भू-स्वामी

किता

1

0.076

0.076

1.416

0.708

113/692/2

121 लक्ष्मीचंद पिता नारायणसिंह जाति सोंध्या नि.ग्राम भू-स्वामी

किता

1

1.416

0.708

0.038

0.038

107/2/1

0.284

0.284

605/1/1

122 देवीराम पिता घीसाराम जाति दांगी नि.ग्राम भू-स्वामी

0.049

0.049

607/3/1

0.038

0.019

116/3/1

किता

4

0.409

0.390

0.038

0.038

107/2/2

0.048

0.024 123 लक्ष्मीनारायण पिता घीसालाल जाति दांगी नि.ग्राम भू-स्वामी 607/3/2

0.285

0.285

605/1/2

किता

3

0.371

0.347

0.038

0.038

107/2/3

0.285

0.285 124 रामप्रसाद पिता घीसालाल जाति दांगी नि. ग्राम भू-स्वामी 605/1/3

0.048

0.024

607/3/3

0.038

0.019

116/3/3

कित्ता

4

0.409

0.366

0.126

0.030 प्रभुलाल पिता मांगीलाल जाति दांगी नि. ग्राम भू- स्वामी

107/3

0.026

0.026

130/2

125

0.055

0.114

116/4

0.013

0.013

109/3

किता

4

0.279

0.124

0.038

0.019

107/4/1

126 मांगीलाल पिता भँवरलाल जाति दांगी नि.ग्राम भू-स्वामी

0.323

0.165

607/1/1

किता

2

0.361.

0.184

0.038

0.005

107/4/2

127 बापूलाल पिता भँवरलाल जाति दांगी नि.ग्राम भू-स्वामी

0.322

0.165

607/1/2

किता

2

0.360

0.170

0.057

0.030

121/1

118

0.038

0.038 128 मांगीलाल पिता गिरधारी जाति दांगी नि.ग्राम भू-स्वामी

0.278

0.278

633/1/1

119

0.063

0.063

किता

4

0.409

0.436

121/2

0.070

0.114

129 जगदीश पिता गिरवर जाति दांगी नि.ग्राम भू-स्वामी

0.279

0.279

633/1/3 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 नवम्बर 2016

4334

प्रभावित कृषक का नाम

स.क.

2

1

किता

कन्हैयालाल पिता गिरधारी जाति दांगी नि.ग्राम भू-स्वामी 130

किता

131 मांगीलाल पिता भंवरलाल जाति दांगी नि.ग्राम भू-स्वामी

किता

बापूलाल पिता भंवरलाल जाति दांगी नि.ग्राम भू- स्वामी 132

किता

रामचरण पिता भंवरलाल जाति दांगी नि.ग्राम भू-स्वामी 133

किता

घीसालाल पिता गुलाब जाति दांगी नि.ग्राम भू-स्वामी 134

किता

135 मुकेश पिता रामनारायण जाति दांगी नि. ग्राम भू-स्वामी किता

136

रामप्रसाद, बापूलाल पिता रामनारायण जाति दांगी नि.ग्राम भू-स्वामी

किता

कन्हैयालाल पिता नन्दलाल जाति दांगी नि.ग्राम भू-स्वामी 137

किता

138 घीसालाल पिता गुलाब जाति दांगी नि.ग्राम भू-स्वामी किता

रकबा (हे.में.)

खसरा नंबर

प्रभावित रकबा (हे.में.)

5

4

3

0.349

0.393

2

0.003

0.057

121/3

0.003

0.057

1

0.008

0.008

128/1

0.019

0.038

0.027

0.046

2

0.008

0.008

128/2

0.018

0.037

116/1/2

0.026

0.045

2

0.009

0.009

128/3

0.165

0.322

607/1/3

0.050

0.050

607/4/1/1

0.019

0.038

116/1/3

0.243

0.419

4

0.025

0.025

130/1

0.114

0.114

116/3

0.139

0.139

2

0.089

0.089

131/1

0.089

0.089

1

0.089

0.089

131/2

0.139

0.139

110/2

0.164

0.164

112/3

1.556

1.556

615/3

0.089

0.089

131/3

2.037

2.037

5

0.070

0.070

134/4

0.750

1.549

40/2/4

0.820

1.619

2

0.013

0.013

109/2

0.013 1

0.013 4335

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 नवम्बर 2016

भाग 1 ]

प्रभावित कृषक का नाम

रा.क.

2

1

बंशीलाल पिता भंवरलाल जाति दांगी नि. ग्राम भू-स्वामी 139

किता

140 रामचरण जाति भंवरलाल जाति दांगी नि.ग्राम भू-स्वामी

किता

शिवनारायण, बद्री पिता नाथू जाति दॉगी ग्राम भू-स्वामी 141

किता

लक्ष्मीरायण पिता घीसालाल जाति दॉगी ग्राम भू-स्वामी 142

किता

बापूलाल पिता रामनारायण जाति दॉगी ग्राम भू- स्वामी 143

किता

लीलाबाई पिता महेश कुमार जाति दॉगी ग्राम भू-स्वामी 144

किता

ग्यारसीराम पिता श्रीलाल जाति दॉगी ग्राम भू-स्वामी 145

किता

रामचंद्र पिता श्रीलाल जाति दोंगी ग्राम भू-स्वामी 146

किता

147 नारायणसिंह पिता करणसिंह जाति दॉगी ग्राम भू-स्वामी

किता

148 बनेसिंह पिता करणसिंह जाति दॉगी ग्राम भू-स्वामी किता

149 रामचन्द्र पिता करणसिंह जाति दॉगी ग्राम भू-स्वामी किता

खसरा नंबर

रकबा (हे. में.)

प्रभावित रकबा (हे.में.)

5

4

3

0.012

0.012

101

0.100

0.100

0.814

0.814

615/1/1

0.082

0.082

1.008

1.008

4

0.039

0.039

110/1/2

0.039

0.039

1

0.139

0.139

110/2

1.205

1.205

633/3

1.344

1.344

2

0.285

0.285

605/1/2

0.019

0.038

116/3/2

0.048

0.048

607/3/2

0.352

0.371

3

0.506

0.506

609/1/1

0.759

0.759

609/2

1.265

1.265

2

1.100

1.100

609/1/2

1.100

1.100

1

0.242

0.242

610/2

0.696 :

0.696

611

0.938

0.938

2

1.522

1.522

610/3

1.522

1.522

1

0.507

0.507

613/1

0.507

0.507

1

0.508

0.508

613/2

0.508

0.508

1

0.508

0.508

613/3

0.508

0.508

1 4336

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 नवम्बर 2016

प्रभावित कृषक का नाम

स.क.

2

1

देवसिंह पिता बापूलाल जाति दॉगी ग्राम भू- स्वामी 150

किता

बद्रीलाल पिता बापूलाल जाति दोंगी ग्राम भू- स्वामी 151

किता

कालूसिंह पिता शिवसिंह जाति दोंगी ग्राम भू-स्वामी 152

किता

मदन पिता शिवसिंह जाति दॉगी ग्राम भू- स्वामी 153

किता

ललताबाई पिता राधेश्याम जाति दॉगी ग्राम भू-स्वामी 154

किता

155 प्रभुलाल पिता गिरवर जाति दॉगी ग्राम भू-स्वामी

किता

156 बद्रीलाल पिता नाथू जाति दोंगी ग्राम भू-स्वामी

किता

जगदीश पिता मांगीलाल जाति दोंगी ग्राम भू-स्वामी 157

किता

प्रभुलाल पिता मांगीलाल जाति दॉगी ग्राम भू-स्वामी 158

किता

अनारबाई पिता मांगीलाल जाति दॉगी ग्राम भू-स्वामी 159

किता

160 मोतीलाल पिता जगनाथ जाति दॉगी ग्राम भू-स्वामी किता

161

रामकैलाश, मुकेश कुमार पिता रामचन्द्र जाति दॉगी ग्राम भू-स्वामी

किता

162 प्रेमसिंह पिता केशर जाति दॉगी ग्राम भू- स्वामी किता

खसरा नंबर

रकबा (हे.में.)

प्रभावित रकबा (हे.में.)

4

5 3

0.761

0.761

613/4

0.761

0.761

1

0.761

0.761

613/5

0.879

0.879

615/4/1

1.640

1.640

2

0.761

0.761

613/6

0.761

0.761

1

0.761

0.761

613/7

0.761

0.761

1

0.357

0.357

615/1/2

0.879

0.879

615/4/2

0.257

0.257

615/1/3

1.493

1.493

3

0.835

0.835

615/690

0.414

0.427

608/2

0.279

0.279

633/1/2

1.528

1.541

3

1.296

1.296

633/2

1.296

1.296

1

0.451

0.451

605/2/1

0.451

0.451

1

0.450

0.450

605/2/2

0.450 1

0.450

0.076

0.076

605/2/3

0.076

0.076

1

0.600

0.600

605/3/1

0.085

0.172

608/3/1

0.685

0.772

2

0.085

0.172

608/3/2

0.085

0.172

1

0.217

0.434

604/1

0.217

0.434

1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 नवम्बर 2016

भाग 1 ]

4337

रकबा (हे.में.)

खसरा नंबर

प्रभावित कृषक का नाम

स.क.

2

1

जगदीश पिता दरियाव जाति दॉगी ग्राम भू-स्वामी 163

किता

बंशीलाल पिता धुलीलाल जाति दॉगी ग्राम भू-स्वामी 164

किता

रामेश्वर पिता रामचन्द्र जाति दॉगी ग्राम भू-स्वामी 165

किता

रामचन्द्र पिता गिरधारीजाति दॉगी ग्राम भू-स्वामी 166

किता

मोतीलाल पिता गिरधारीजाति दॉगी ग्राम भू- स्वामी 167

किता

168

रतनलाल पिता गिरधारी, जसोदाबाई पिता गिरधारी जाति दॉगी ग्राम भू-स्वामी

किता

दोलजी पिता रूघनाथ जाति दॉगी ग्राम भू-स्वामी 169

किता

170 रामेश्वर पिता रामचन्द्र जाति दॉगी ग्राम भू-स्वामी किता

रामचन्द्र पिता राधाकिशन जाति दॉगी ग्राम भू-स्वामी 171

किता

किता

प्रभावित रकबा (हे.में.)

5

4

3

0.218

0.435

604/2

0.218

0.435

1

0.035

0.217

620/1

0.035

0.217

1

0.050

0.205

620/2

0.225

0.253

40/4

0.275

0.458

2

0.450

0.516

40/2/1

0.450

0.516

1

0.450

0.516

40/2/2

0.450

0.516

1

0.450

0.517

40/2/3

0.450

0.517

1

0.170

0.190

40/3/2

0.170

0.190

1

0.170

0.190

40/4

0.170

0.190 /

1

0.080

0.090

40/7

0.080

0.090

1

164.246

189.434

286

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) राजगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है । 4338

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 नवम्बर 2016

क्र. 8870- भू- अर्जन - 2015.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 4 ) में वर्णित मकान की , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है.

प्रकरण कमांक / अ-82/2014-2015 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक 1 में मोहनपुरा वृहद बहुउद्देशीय परियोजना तहसील राजगढ़ जिला राजगढ़ की ग्राम नलखेड़ा के लिए डूब क्षेत्र में शेष वर्णित आबादी के अन्तर्गत छूटे हुए मकान जिसका कृषकवार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क 30 सन् 2013 ) की धारा-11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की भूमि की अनुसूची 1 में अंकित आबादी की भूमि सर्वे न. 88 रकबा 0.278 हेक्टेयर एवं सर्वे न. 129/18/1 रकबा 2.835 हेक्टेयर पर स्थित परिसम्पत्ति का सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है । चूंकि मोहनपुरा वृहद बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण पूर्व से चल है एंव इस हेतु अधिकांश मकानों का अर्जन किया जा चुका है धारा-11 (3) के प्रावधानों का अनुपालन पूर्व में किया जा चुका है ।

-: अनुसूची ( 1 ) :

मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में शेष प्रभावित मकान:- ग्राम नलखेड़ा

आबादी का विवरण हे. में.

स.क.

नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम

आबादी के सर्वे नं. कुल रकबा

2

3

1

0.278

1

88.

2.835

2

129/18/1

महायोग:-

-: अनुसूची ( 2 ) :

मकान नम्बर

अर्जनीय मकान का माप क्षेत्रफल वर्ग मीटर में 4

5

3806.660 आबादी

547.310 आबादी

4353.970 मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में शेष प्रभावित मकान:- ग्राम नलखेड़ा

88

0.278

1

1

121.920

दूलीचन्द, चेनसिंह पिता मांगीलाल जाति

हरिजन

3

150.000

शंकरलाल पिता घीसालाल जाति तंवर

2

3

4

156.000

रंगलाल पिता घीसालाल जाति तंवर

4

7

78.200

मांगीबाई पति प्रभूलाल, गजराजसिंह पिता

प्रभूलाल जाति हरिजन

9

83.700

लालजी पिता किशनलाल जाति हरिजन

5

11

72.800

जगन्नाथ पिता रामलाल जाति हरिजन

6

7

81.000

13

भंवरलाल पिता देवसिंह जाति तंवर

14

81.000

गोवरधन पिता देवसिंह जाति तंवर

8

9

15

233.100

भंवरलाल , कालूसिंह, रंगलाल पिता कालूसिंह, ममता पुत्री कालूसिंह, रतनलाल पिता रामसिंह जाति तंवर 4339

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 नवम्बर 2016

भाग 1 ]

नाम कृषकं, पिता का नाम , जाति ग्राम

आबादी का विवरण हे.में.

स.क.

मकान नम्बर

अर्जनीय मकान कामाप क्षेत्रफल वर्ग मीटर में कुल रकबा

आबादी के सर्वे नं.

5

4

3

2

1

181.900 .

16

कमलसिंह पिता घीसालाल जाति तंवर

10

219.800

17

11

बद्रीलाल, मदनलाल पिता हीरालाल, पर्वतसिंह पिता नारायणसिंह जाति तंवर

74.900

18

12

सरदारबाई बेवा नारायणसिंह , अमरीबाई बेवा

नारायणसिंह जाति तंवर

149.400

19

13

केसरसिंह, देवसिंह, गुलाबबाई पति देवसिंह

जाति तंवर

123.680

20

14

करणसिंह पिता किशनलाल , प्रेमसिंह, खुबानसिंह, चन्दर पिता करणसिंह जाति तंवर

337.800

22

15

कालूसिंह पिता बापूलाल, बबलू पिता बापूलाल जाति तंवर

353.280

23

16

बनेसिंह, कालूसिंह पिता भीमाजी, भंवरलाल, दरियावसिंह पिता बनेसिंह, हरिसिंह, ललित पिता कालूसिंह जाति तंवर

113.400

25

रामलाल पिता देवजी जाति तंवर

17

105.600

32

कमलसिंह, भेरूसिंह पिता चेनसिंह जाति तंवर

18

89.600

33

19

रामप्रसाद, रामकैलाश पिता गोवरधन जाति तंवर

141.240

34

20

रामनारायण पिता रामचन्द्र, रामचन्द्र पिता

मनाजी जाति तंवर

150.000

35

21

नानूराम पिता प्यारजी, हेमराज, प्रेम पिता

नानूराम जाति तंवर

129.470

36

22

गंगाराम पिता घीसालाल, लालसिंह पिता गंगाराम जाति तंवर

164.000

38

रमेश, उमराव पिता गोवरधन जाति तंवर

23

23.600

47

सुरेश पिता रमेश जाति तंवर

24

35.750

48

मानसिंह पिता हीरालाल जाति तंवर

25

32.200

51

राजूबाई पिता बनेसिंह जाति तंवर

26.

16.000

52

भगवानसिंह पिता राधेश्याम जाति तंवर

27 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 नवम्बर 2016

4340

नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम

आबादी का विवरण हे. में.

स.क.

कुल रकबा

आबादी के सर्वे नं.

3

2

1

मकान नम्बर

अर्जनीय मकान कामाप क्षेत्रफल वर्ग मीटर में

5 4

32.450

54

गोवर्धन पिता मनाजी जाति तंवर

28

38.400

55

रामप्रसाद पिता गोवर्धन जाति तंवर

29

51.460

56

चेनसिंह पिता मनाजी जाति तंवर

30

42.750

57

इन्द्राबाई पिता करणसिंह जाति तंवर

31

49.920

58

बापूलाल पिता किशनलाल जाति तंवर

32

33

34

44.890

59

मांगीलाल, भगवानसिंह पिता शंकरलाल जाति तंवर

47.450

61

देवराज पिता किशन, कैलाश पिता मानसिंह

जाति तंवर

योग:-

2.835

129/18/1

35

3806.660

78.900

44

मांगीलाल , घनश्याम पिता अमरसिंह जाति

हरिजन

247.500

46

लखन, सुरेश पिता कालूजी जाति तंवर

36

56.800

50

गंगाराम पिता घीसालाल जाति तंवर

34

38

50.160

62

बबलू, दिलीप पिता भंवरलाल जाति तंवर

69.550

63

इन्द्राबाई पिता कालूसिंह जाति तंवर

39

40

योग :-

कुल योग:-

44.400

64

मदन पिता हीरालाल, हीरालाल पिता खीमाजी जाति तंवर

547.310

4353.970

0.435

या (हे.मे)

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) राजगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है । 4341

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 नवम्बर 2016

भाग 1 ]

क्र. 8871 - भू-अर्जन- 2015.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 4 ) में वर्णित मकान की, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है.

प्रकरण कमांक / अ-82/ 2014-2015 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में मोहनपुरा वृहद बहुउद्देशीय परियोजना तहसील राजगढ़ जिला राजगढ़ की ग्राम बानपुर के लिए डूब क्षेत्र में शेष वर्णित आबादी के अन्तर्गत छूटे हुए मकान जिसका कृषकवार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क 30 सन् 2013) की धारा -11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की भूमि की अनुसूची 1 में अंकित आबादी की भूमि सर्वे न. 160 रकबा 1.214 हेक्टेयर, सर्वे न. 308/6 रकबा 1.000 हेक्टेयर एवं सर्वे नं. 379/9 रकबा 0.500 हेक्टेयर पर स्थित परिसम्पत्ति का सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है । चूंकि मोहनपुरा वृहद बहुउ‌द्देशीय परियोजना का निर्माण पूर्व से चल है एंव इस हेतु अधिकांश मकानों का अर्जन किया जा चुका है धारा -11 (3 ) के प्रावधानों

का अनपालन पर्व में किया जा चका है । -: अनुसूची ( 1 ) :

रिर्माक मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में शेष प्रभावित मकान:- ग्राम बानपुर

नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम

आबादी का विवरण हे.में. स.क.

कुल रकबा आबादी के सर्वे नं.

3

2

1

1.214

160

1

मकान नम्बर

अर्जनीय मकान का माप क्षेत्रफल वर्ग मीटर में

6

5

4

1296.150

आबादी

310.280

आबादी आवास

1.000 2

308/6

0,500 3

273/9

2.714

3

1218.910

आबादी

2825.340

-: अनुसूची ( 2 ):

|| मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में शेष प्रभावित मकान :- ग्राम बानपुर

1.214

160

183.52

45

गौराबाई पति गुलाबसिंह तंवरे

1

128.00

57

गूलाबबाई पति रूगनाथ चमार

2

257.14

49

बापुलाल पिता पाँचुलाल तंवर

3

42.32

148

जीवन पिता गौरीलाल तंवर

4

115.32

25

भांवसिंह पिता चंदा तंवर

5

115.32

26

अन्नु पिता चन्दा तंवर

6

128.93

32

रमेश पिता रायसिंह तंवर

85.86

172

रतनलाल पिता अमरसिंह हरिजन

8

57.60

173

बंशीलाल पिता अमरसिंह हरिजन

9

56.20

174

राजेन्द्र पिता मांगीलाल ब्राहाम्ण

10

52.80

175

रामचन्द्र पिता भंवरलाल

11

73.14

180

हेमराज पिता रामनारायण

12

1296.15

योग [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 नवम्बर 2016

4342

रिर्माक

नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम

आबादी का विवरण हे. में.

स.क.

कुल रकबा आबादी के सर्वे नं.

3

2

1

0.500 मकान नम्बर

अर्जनीय मकान कामाप क्षेत्रफल वर्ग मीटर में

6

5

4

69.38

91

इन्दरसिंह पिता मांगीलाल जाति. तंवर

273/9

13

137.60

94 C

जगदीश पिता देवचन्द जाति तंवर

14.

48.60

99

रुग‌नाथ पिता देवीराम जाति तंवर

15

136.65

112

गंगाराम पिता देवीराम जाति तंवर

16

166.83

168

मोरसिंह पिता गिरधारी जाति तंवर

17

75.04

169

नन्दूबाई पति मांगीलाल जाति तंवर

18

134.40

166

नारदसिंह पिता चम्पालाल जाति तंवर

19

1.152.85

167

करणसिंह पिता गोरधन जाति तंवर

20

166.60

176

रामबाबू पिता रतनलाल जाति तंवर

21

52.70

178

मांगीलाल पिता गिरधारी जाति तंवर

22

78.26

179

रामबाबू पिता गिरधारी जाति तंवर

23

72C

गोरधन पिता खीमाजी जाति तंवर

24

71

फूलसिंह पिता गोरधन जाति तंवर

25

1.000 1218.91

योग

186.08

170

हीराबाई पति बालाबगस जाति सुतार

308/6

26

56.00

171

भगवानसिंह पिता गंगाराम जाति तंवर

27

68.20

177

धीरपसिंह पिता जगन्नाथ जाति तंवर

28

2.714 Total:-

310.28

योग

2825.34

0.283

या (हे.मे.)

भूमि के नक्शे (प्लान ) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , एवं भू- अर्जन अधिकारी (राजस्व) राजगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है । क्र. 8872 - भू- अर्जन - 2015.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 4 ) में वर्णित मकान की, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है.

4343

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 नवम्बर 2016

भाग 1 ]

प्रकरण क्रमांक 18 /अ-82/2014-2015 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक 1 में मोहनपुरा वृहद बहुउद्देशीय परियोजना तहसील राजगढ़ जिला राजगढ़ की ग्राम गोपालपुरा के लिए डूब क्षेत्र में शेष वर्णित आबादी के अन्तर्गत छूटे हुए मकान जिसका कृषकवार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क 30 सन् 2013) की धारा-11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की भूमि की अनुसूची 1 में अंकित आबादी की भूमि सर्वे न.28 / 15 / 1 रकबा 0.500 हेक्टेयर एवं सर्वे न. 58 रकबा 0.443 हेक्टेयर पर स्थित परिसम्पत्ति का सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है । चूंकि मोहनपुरा वृहद बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण पूर्व से चल है एंव इस हेतु अधिकांश मकानों का अर्जन किया जा चुका है धारा-11 (3 ) के प्रावधानों का अनपालन पर्व में किया जा चका है । -: अनुसूची ( 1 ):

मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में शेष प्रभावित मकान:- ग्राम गोपालुपरा

स.क.

आबादी का विवरण हे.में.

आबादी के सर्वे नं. कुल रकबा

2

3

1、

0.500

1 28/15/1

2

58

0.443

महायोग:-

-: अनुसूची ( 2 ) :

नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम

मकान नम्बर

अर्जनीय मकान कामाप क्षेत्रफल वर्ग मीटर में 4

5

509.93 आबादी

आबादी

754.700

1264.630 मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में शेष प्रभावित मकान:- ग्राम गोपालुपरा

0.500

28/15/1

1

03

121.61

धीरपसिंह/ माधु सौंधिया

2

06

25.56

कल्दार/ रामचन्द्र सुतार

3

11

85.80

हिन्दु / अमरसिंह सौंधिया

4

81.90

14

पुरजी, मातीलाल, नारायणसिंह, उँकारसिंह हिन्दुसिंह

पिता अमरसिंह 'सौधिंया

5

125.00

15

पुरजी पिता अमरसिंह सौंधिया

6

16

33.32

मोतीलाल पिता अमरसिंह सौंधिया

7

36.74

17

नारायणसिंह पिता अमरसिंह सौंधिया

योग:-

0.443

58

8

509.93

36.50

गजराज पिता बजेसिंह सौंधिया

9

84

49.20

बनेसिंह पिता लालजी सौंधिया

10

127

128

24.00

मोतीलाल पिता अमरसिंह सौंधिया

11

189

25.00

भंवरीबाई पति सेवालाल हरिजन

[ भाग 1 4344

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 नवम्बर 2016

स.क.

आबादी का विवरण हे.में.

नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम

मकान नम्बर

अर्जनीय मकान का माप क्षेत्रफल वर्ग मीटर में आबादी के सर्वे नं .

कुल रकबा

4

5 3

2

1

27.00

190

12

रेशमबाई पति कुमेरसिंह सौधिया

191

64.00 13

लाड़बाई पति गजराजसिंह सौधिया

192

88.00 14

गायत्रीबाई पति बीरम कलाबाई पति बनेसिंह

सौधिया

193

120.00 15

सुरेश पिता बद्रीलाल सौधिया

120.00 16

194

जशरथ पिता रमेश सौधिया

195

120.00 17

रमेश पिता मोतीलाल सौधिया

196

81.00 18

देवबगस पिता मांगीलाल सुतार

योग :-

754.70

1264.630 कुल योग:-

0.126

या (हे.में)

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) राजगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है ।

क्र. 8873 - भू-अर्जन -2015. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 4 ) में वर्णित मकान की, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है.

प्रकरण क्रमांक / अ-82/ 2014-2015 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक 1 में मोहनपुरा वृहद बहुउ‌द्देशीय परियोजना तहसील राजगढ़ जिला राजगढ़ की ग्राम लक्ष्मणपुरा के लिए डूब क्षेत्र में शेष वर्णित आबादी के अन्तर्गत छूटे हुए मकान जिसका कृषकबार सर्वे क्रमवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क 30 सन् 2013) की धारा-11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की भूमि की अनुसूची 1 में अंकित आबादी की भूमि सर्वे न. 133 रकबा 0.025 हेक्टेयर, सर्वे न. 164 रकबा 0.316 हेक्टेयर एवं सर्वे न. 217/3 रकबा 0.316 हेक्टेयर पर स्थित परिसम्पत्ति का सार्वजनिक 4345

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 नवम्बर 2016

भाग 1 ]

प्रयोजनार्थ आवश्यकता है । चूंकि मोहनपुरा वृहद बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण पूर्व से चल है एंव इस हेतु अधिकांश मकानों का अर्जन किया जा चका है धारा -11 (3) के प्रावधानों का अनपालन पर्व में किया जा चका है ।..

-: अनुसूची ( 1 ) :

मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में शेष प्रभावित मकान:- ग्राम लक्ष्मणपुरा

आबादी का विवरण हे.में. स.क.

आबादी के सर्वे नं. कुल रकबा

3

2

1

0.025

133

1

0.316

164

2

0.316 3

217/3

0.657

3

नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम

मकान नम्बर

अर्जनीय मकान का माप क्षेत्रफल वर्ग मीटर में

5 4

529.860 आबादी गांवठान

8161.640 आबादी गांवठान

3479.620 आबादी

12171.120

-: अनुसूची ( 2 ) : -

मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में शेष प्रभावित मकान:- ग्राम लक्ष्मणपुरा

0.316 164

123.590

1

कन्हैयालाल पिता देवीराम जाति तंवर

1

83.980

1(i)

पर्वतसिंह पिता देवीराम जाति तंवर

2

82.540

1(ii)

रोड़ीबाई पति देवीराम जाति तंवर

3

68.400

2(i)

राजाराम पिता मोरसिंह जाति तंवर

4

5

128.980

3

बापूलाल पिता रामसिंह जाति तंवर

4

67.450

राधेश्याम पिता बद्रीलाल जाति तंवर

6 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 नवम्बर 2016

4346

नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम

आबादी का विवरण हे.में.

स.क.

मकान नम्बर

अर्जनीय मकान कामाप क्षेत्रफल वर्ग मीटर में आबादी के सर्वे नं. कुल रकबा

5

4

3

2.

1

93.500

4(i )

बद्रीलाल पिता रामसिंह जाति तंवर

7

93.100

4(ii)

नारायण पिता बद्रीलाल जाति तंवर

8

194.720

5

मोतीलाल पिता गिरधारी जाति तंवर

9

68.200

8

हजारी पिता गोरधन जाति तंवर

10

207.660

9

11

नन्नूलाल पिता गोरधन, सुरेश पिता नन्नूलाल जाति तंवर

47.200

10

लालसिंह पिता गोरधन जाति तंवर

12

123.000

12(i )

भंवरीबाई पति मांगीलाल जाति तंवर

13

96.390

13 14

किशनलाल पिता हरिसिंह, भंवरलाल पिता हरिसिंह जाति तंवर

40.710

16(i )

गंगाराम पिता नवलजी जाति तंवर

15

226.630

17

रामनारायण पिता भंवरलाल जाति तंवर

16

233.440

18

प्रभूलाल पिता दोलजी जाति तंवर

17

75.660

19

L

जगदीश पिता चेनसिंह जाति तंवर

18

48.280

20

कुमेरसिंह पिता चेनसिंह जाति तंवर

19

99.480

22 20

मांगीलाल पिता चेनसिंह , इंदरसिंह पिता चेनसिंह जाति तंवर

144.120

22 (i )

नन्दराम पिता देवसिंह जाति तंवर

21

65.200

24

श्रीलाल पिता गिरधारी जाति तंवर

22 4347 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 नवम्बर 2016.

नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम

आबादी का विवरण हे.में.

मकान नम्बर

स.क.

अर्जनीय मकान कामाप क्षेत्रफल वर्ग मीटर में कुल रकबा

आबादी के सर्वे नं.

5

4

3

2

1

63,600

24(i )

छगनसिंह पिता श्रीलाल जाति तंवर

23

82.470

25

भारतसिंह पिता श्रीलाल जाति तंवर

24.

87.720

26

रामप्रसाद पिता मांगीलाल जाति तंवर

25

54.480

27

धूलजी पिता मांगीलाल जाति तंवर

26

74.810

28

धीरपसिंह पिता मांगीलाल जाति तंवर

27

98.800

29

अभयसिंह पिता बद्रीलाल जाति तंवर

28

64.600

31

29

बनेसिंह पिता मोतीलाल , रमेश पिता मोतीलाल

जाति तंवर

75.650

32

किशोरजी पिता गोपीलाल जाति तंवर

30

68.700.

34

कैलाश पिता गंगाराम जाति तंवर

31

88.170

35

कमलसिंह पिता मांगीलाल जाति तंवर

32

42.580

37 (iii)

मांगीलाल पिता भागचन्द जाति तंवर

33

84.230

38

खीमाजी पिता दोलजी जाति तंवर

34

20.880

38(i )

भारतसिंह पिता खीमाजी जाति तंवर

35

183.740-

39

36

बीरम पिता रामकिशन, कंवरीबाई पिता

रामकिशन जाति तंवर

30.000

40

दरियाव पिता किशोरजी जाति तंवर

37

33.750

40(i)

मोतीलाल पिता गोपीलाल जाति तंवर

38 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 नवम्बर 2016

4348

नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम

मकान नम्बर

आबादी का विवरण हे.में.

स.क.

अर्जनीय मकान का माप क्षेत्रफल वर्ग मीटर में कुल रकबा

आबादी के सर्वे नं.

5

4

3

2

1

146.030

42

गोपीलाल पिता दोलजी जाति तंवर

39

173.250

43

करनसिंह पिता दोलजी , रामबगस पिता

करनसिंह जाति तंवर

40

137.760

44

रंगलाल पिता नाथूलाल जाति तंवर

41

137.760

45

कमलसिंह पिता नाथूलाल जाति तंवर

42

120.140

46

43

गंगाराम पिता अमरलाल, केशरसिंह पिता

गंगाराम जाति तंवर

176.170

47

तुलसीराम पिता चेनसिंह जाति तंवर

44

258.500

48

रामनारायण पिता भंवरलाल जाति तंवर

45

72.150

50

हीरालाल पिता बीरम जाति तंवर

46

212.730

51(i )

बंशीलाल पिता ईशरजी जाति तंवर

47

58.560

52(i )

लाखन पित जगन्नाथ जाति तंवर

48

78.400

55

उर्जन पिता गोरीलाल जाति तंवर

49

103.800-

56

मांगीलाल पिता दोलजी जाति तंवर

50

167.530

57

प्रेमसिंह पिता चन्दाजी जाति तंवर

51

235.200

59

देवसिंह पिता हजारीलाल जाति तंवर

52

78.390

60

बनेसिंह पिता गुलाबसिंह जाति तंवर

53

170.090

62

प्रेमसिंह पिता देवीराम जाति तंवर

54 4349

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 नवम्बर 2016

भाग 1 ]

स.क.

आबादी का विवरण हे.में.

नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम

मकान नम्बर

आबादी के सर्वे नं.

कुल रकबा

अर्जनीय मकान का माप क्षेत्रफल वर्ग मीटर में 1

2

3

4

5 55

राहुल पिता रूगनाथ जाति तंवर

120.750

64( i)

56

91.000

64(ii)

सुगनबाई पिता नारायणसिंह, दुर्गीबाई पति बजेसिंह, दल्लूबाई पति रूगनाथ जाति तंवर

57

बापूलाल पिता देवाजी जाति तंवर

66 230.150 58

भंवरीबाई पति बापूलाल जाति तंवर

25.200

66(i)

59.

गुलाबबाई पति अमरसिंह जाति तंवर

66(iii) 63.700 60

प्रभूलाल पिता भंवरलाल जाति तंवर

67

123.540 61

महेश पिता प्रभूलाल जाति तंवर

45.360

67(i)

62

नारायणसिंह पिता मांगीलाल जाति तंवर

70

89.280 63

हीरालाल पिता बीरम जाति तंवर

72

87.060 64

मिथुन पिता हीरालाल जाति तंवर

83.060

72(i )

65

सुशीला पति मोहन जाति तंवर

64.750

72(ii)

66

हेमराज पिता प्रभूलाल जाति तंवर

72(iii) 96.750

レ 67

रामचन्द्र पिता देवीसिंह जाति तंवर '

74(ii) 149.160 68

75

297.920 .

मोतीलाल पिता गोपीलाल, रमेश, बनेसिंह पिता

मोतीलाल जाति तंवर

69

नारायण पिता किशनलाल जाति तंवर

76 181.480 70

भंवरलाल पिता हरिसिंह जाति तंवर

252.000

77(i ) [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 नवम्बर 2016

4350

नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम

आबादी का विवरण हे.में.

स.क.

आबादी के सर्वे नं. कुल रकबा

3

2

1

मकान नम्बर

अर्जनीय मकान कामाप क्षेत्रफल वर्ग मीटर में

5

4

43.260

77(ii )

कंचनबाई पति धूलजी जाति तंवर

71

127.360

78

पप्पु पिता गंगाराम जाति तंवर

72

24.420

80 (ii )

रेशमबाई बेवा मोहनलाल जाति तंवर

73

31.320

80 ( iii )

भंवरीबाई पति हीरालाल जाति तंवर

74

41.250

80 ( iv)

राजाराम पिता भागचन्द जाति तंवर

75

योग:-

0.025

133

8161.640

33.120 \

80(v)

रोड़ीबाई पिता भागचन्द जाति तंवर

76

117.000

81

मोड़सिंह पिता काशीराम जाति तंवर

77

42.300

81(ii)

कैलाशबाई पिता कालूसिंह जाति तंवर

78

26.980

81( iii )

नोरंगबाई पिता कन्हैयालाल जाति तंवर

79

80

310.460

83

मनोहर, फूलसिंह, रमेश पिता खीमालाल जाति

तंवर

योग:-

0.316

217/3

529.860

229.210

85

मोरसिंह पिता चेनसिंह जाति तंवर

81

66.030

85 (i )

विक्रम पिता मोरसिंह जाति तंवर

82

52.400

85( ii )

जानीबाई पिता चेनसिंह जाति तंवर

83

167.270

88

रायसिंह पिता प्रेमसिंह जाति तंवर

84 4351

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 नवम्बर 2016

भाग 1 ]

आबादी का विवरण, हे.में.

स.क.

'नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम

मकान नम्बर

अर्जनीय मकान कामाप क्षेत्रफल वर्ग मीटर में आबादी के सर्वे नं. कुल रकबा

5

4

3

2

1

259.080

90

मांगीलाल पिता किशोरजी जाति तंवर

85

84.580

91

86

विष्णु पिता किशोर जाति तंवर

94

84.600

ओमप्रकाश पिता तुलसी जाति तंवर

87

96 115.370,

केशरसिंह पिता गंगाराम जाति तंवर

88

110.340

96(i )

89

कैलाश पिता गंगाराम, जगदीश पिता कैलाश

जाति तंवर

97

86.460

मोरमबाई पति कैलाश जाति तंवर

90

86.460

97(i )

91

मंजूलता पिता कैलाश जाति तंवर

101.880

98

भारत पिता गंगाराम जाति तंवर

92

86.370

100

गंगाराम पिता अमरलाल जाति तंवर

93

44.100

100(i )

ललिताबाई पिता गंगाराम जाति तंवर

94

85.140

101

प्रेमबाई बेवा मांगीलाल जाति तंवर

95

202.120

104

96

रामलखन पिता किशनलाल , गुड्डीगाई पति

किशनलाल जाति तंवर

74.790

105

चेनसिंह पिता हजारी जाति तंवर

97

84.590

मांगीलाल पिता चेनसिंह जाति तंवर

106(iv)

98

69.090

106 (i)

इंदरसिंह पिता चेनसिंह जाति तंवर

99

69.090

106 (ii )

जगदीश पिता चेनसिंह जाति तंवर

100 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 नवम्बर 2016

4352

नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम

आबादी का विवरण हे.में.

स.क.

मकान नम्बर

अर्जनीय मकान का माप क्षेत्रफल वर्ग मीटर में कुल रकबा

आबादी के सर्वे नं.

5

4

3

2

1

96.400

106 (iii)

कुमेरसिंह पिता चेनसिंह जाति तंवर

101

127.420

111

मोहनसिंह पिता रामनारायण जाति तंवर

102

91.080

112

गोविंद पिता भंवरलाल जाति तंवर

103

47.040

114

पप्पु पिता गंगाराम जाति तंवर

104

56.120

115

मांगीलाल पिता दोलजी जाति तंवर

1.05

86.420

122(i )

रामस्वरूप पिता रंगलाल जाति तंवर

106

133.210

123

विष्णु पिता रामप्रसाद जाति तंवर

107

28.000

123 (i )

मोतीलाल पिता गोपीलाल जाति तंवर

108

25.920

117

संतराबाई पिता पांचूलाल जाति तंवर

109

98.280

125

रामकन्याबाई पिता भंवरलाल जाति तंवर

110

38.080

129

संतराबाई पिता रायसिंह जाति तंवर

111

42.500

57(1)

प्रेमसिंह पिता चंदरलाल जाति तंवर

112

42.500

58(i )

इंदरसिंह पिता प्रेमसिंह जाति तंवर

113

126

69.080

दिनेश पिता करणसिंह जाति तंवर

114

50.400

44(i )

नाथूलाल पिता प्यारजी जाति तंवर

115

25.200

44(ii )

रेशमबाई पिता देवीलाल जाति तंवर

116 4353

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 नवम्बर 2016

भाग 1 ]

नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम

आबादी का विवरण हे.में.

स.क.

मकान नम्बर

अर्जनीय मकान का माप क्षेत्रफल वर्ग मीटर में आबादी के सर्वे नं. कुल रकबा

5

4

3

2

1

150.560

51(ii )

रमेश पिता बंशीलाल जाति तंवर

117

112.440

60 (i )

रामबाबू पिता गुलाबसिंह जाति तंवर

118

3479.620

योग:-

12171.120

कुल योग:-

1.217

या (हे.में)

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) राजगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है ।

क्र. 8874- भू-अर्जन -2015 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (4 ) में वर्णित मकान की, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है.

प्रकरण क्रमांक / अ-82 / 2014-2015 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक 1 में मोहनपुरा बृहद बहुउद्देशीय परियोजना तहसील राजगढ़ जिला राजगढ़ की ग्राम मांजरीखो के लिए डूब क्षेत्र में शेष वर्णित आबादी के अन्तर्गत छूटे हुए मकान जिसका कृषकवार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क 30 सन् 2013) की धारा -11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की भूमि की अनुसूची 1 में अंकित आबादी की भूमि सर्वे न.48 रकबा 0.252 हेक्टेयर पर स्थित परिसम्पत्ति का सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है । चूंकि मोहनपुरा वृहद बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण पूर्व से चल है एंव इस हेतु अधिकांश मकानों का अर्जन किया जा चुका है धारा -11 (3 ) के प्रावधानों का अनुपालन पर्व में किया जा चका है । [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 नवम्बर 2016

4354

-:अनुसूची ( 1 ):-

मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में शेष प्रभावित मकान:- ग्राम मांजरीखो

नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम

आबादी का विवरण हे.में.

स.क.

मकान नम्बर

अर्जनीय मकान का माप क्षेत्रफल वर्ग मीटर में आबादी के सर्वे नं. कुल रकबा

5

4

3

2

1

661.730

आबादी

0.252

48

1

661.730 0.252

1

-अनुसूची ( 2 ):-

मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में शेष प्रभावित मकान:- ग्राम मांजरीखो

197.770

3

0.252

48

रामचन्दर पिता पांचुलाल जाति तंवर

197.770 1

4

38.610

10 स

देवी सिंह पिता गोपीलाल जाति तंवर

2

27.850

23अ

27.850

23 ब

27.850

23 स

कन्हैयालाल पिता मांगीलाल जाति तंवर

3

27.850

23 द

27.850

27 इ

88.330

37 स

लाल सिंह पिता देवचन्द्र जाति तंवर

4

661.730

योग:-

0.066

या (हे.मे) भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , एवं भू- अर्जन अधिकारी (राजस्व) राजगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है ।

क्र. 8875 - भू- अर्जन - 2015.-चूंकिं, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिकः प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है.

प्रकरण कमांक /अ-82/2013-2014 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में मोहनपुरा वृहद बहुउ‌द्देशीय परियोजना तहसील राजगढ़ जिला राजगढ़ की ग्राम कराडिया के लिए डूब क्षेत्र में शेष वर्णित आबादी के अन्तर्गत छूटे हुए मकान जिसका कृषकवार सवें कमवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क 30 सन् 2013) की धारा -11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है 4355

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 नवम्बर 2016

भाग 1 ]

किं निम्न वर्णित अनुसूची 2 की भूमि की अनुसूची 1 में अंकित आबादी की भूमि सर्वे न. 22 27/1 / 2,27/1 / 3 ,156,232, 27/3/1 रकबा 0.693 हेक्टेयर पर स्थित परिसम्पत्ति का सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है । चूंकि मोहनपुरा वृहद बहुउ‌द्देशीय परियोजना का निर्माण पूर्व से चल है एंव इस हेतु अधिकांश मकानों का अर्जन किया जा चुका है धारा -11 (3 ) के प्रावधानों का अनुपालन पूर्व में किया जा चुका है ।

-: अनुसूची ( 1 ) :

मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में शेष प्रभावित मकान :- ग्राम कराडिया

स.क.

आबादी का विवरण हे.में.

आबादी के सर्वे नं.

कुल रकबा

3

2

1

0.177

1

22

2

0.101

27/1/2

3

0.101

27/1/3

4

156

0.051

5

232

0.013

6

0.250

27/3/1

महायोग:-

नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम

मकान नम्बर

अर्जनीय मकान का माप क्षेत्रफल वर्ग मीटर में

5

4

आबादी

आबादी

आबादीं

644.290 आबादी

आबादी

आबादी

644.290

-: अनुसूची ( 2 )

मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में शेष प्रभावित मकान :- ग्राम कराडिया

1

2

3

72.80

शंकरलाल पिता मन्नालाल जाति तंवर 29

7.20

मांगीलाल पिता उदाजी जाति मेवाडे 35/2

141.80

54/2

भानू पिता कालूसिंह जाति राजपूत [ भाग 1 4356

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 नवम्बर 2016

नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम

आबादी का विवरण हे .में.

स.क.

मकान नम्बर

अर्जनीय मकान का माप क्षेत्रफल वर्ग मीटर में आबादी के सर्वे नं. कुल रकबा

5

4

3

2

1

9.36

54/3

कान्हा पिता कालूसिंह जाति राजपूत

4

60.48

105/1

देवीसिंह पिता रामप्रसाद जाति तंवर

5

140.46

115

बद्रीलाल, राधेश्याम पिता रतनलाल

6

120

54.00

भारत पिता भंवरलाल जाति बंजारा

7

15.00

133

8

फूलसिंह पिता गोरीलाल जाति बंजारा

27.00

134

भारत पिता पप्पू जाति बंजारा

9

80.80

140

भंवरलाल पिता भावसिंह जाति बंजारा

10

14.00

151

भारत पिता भंवरलाल जाति बंजारा

11

21.39

162/1

भगवानसिंह पिता रामनाथ जाति मेवाडे

12

644.290

योग:-

0.064

या (हे.में)

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) राजगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है । 4357

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 नवम्बर 2016

भाग 1 ]

क्र. 8876 - भू- अर्जन - 2015.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है.

प्रकरण क्रमांक /अ-82/ 2014-2015 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक 1 में मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना तहसील राजगढ़ जिला राजगढ़ की ग्राम नेशबोरदा के लिए डूब क्षेत्र में शेष वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे क्रमवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क 30 सन् 2013) की धारा -11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की भूमि की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है । चूंकि मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना का निर्माण पूर्व से चल है एंव इस हेतु अधिकांश भूमि का अर्जन किया जा चुका है और इस कारण धारा -11 (3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारित रिर्पोट का सार प्रकाशित नही किया जा रहा है ।

अनुसूची ( 1 ):

-: मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में शेष प्रभावित भूमि: ग्राम नेशबोरदा

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हेक्टेयर विवरण

स.क.

असिंचित

योग

सिंचित

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

4.230

8.978

4.748

नेशबोरदा

1

8.978

4.230

4.748

कुलयोग:-

-: अनुसूची ( 2 ) -

मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में शेष प्रभावित भूमि:- ग्राम नेशबोरदा

खसरा नंबर रकबा

प्रभावित भूमि स.क.

प्रभावित कृषक का नाम

असिंचित

सिंचित

कुल भूमि

6

7

4

5

3

2

1

0.380

0.380

0.000

0.380

22/1

1 नन्दनसिंह , मोतीलाल, देवसिंह, रामनारायण पिता रामसिंह जाति सौंधिया नि.ग्राम गोगड़िया

0.380

0.380

0.000

1

0.380

योग

0.000

0.379

0.379

0.379

2 प्रेमसिंह पिता माधूसिंह जाति सौधिया नि.ग्राम घोघडिया स्वामी

0.000

0.379

0.379

0.379

1

योग

0.000

0.379

0.379

0.379

24/5

3 कालूसिंह पिता रामसिंह जाति सौधिया नि.ग्राम भूमि स्वामी

2.782

0.000

2.782

2.782

29/5

2

योग

3.161 0.000

3.161

3.161 [ भाग 1 4358

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 नवम्बर 2016

प्रभावित भूमि

रकबा

खसरा नंबर

स.क.

प्रभावित कृषक का नाम

असिंचित कुल भूमि

सिंचित

7

6

5

4

3

2

1

0.927

0.927

0.000

0.927

29/3/2

4 मुकेश कुमार पिता बलवंतसिंह जाति सौंधिया नि. ग्राम भू-स्वामी

0.927

0.927

0.000

0.927

1

योग

0.054

0.000

0.054

0.054

2/3

0.054

0.000

0.054

0.054

9/3

0.060 5 हरिसिंह पिता जगन्नाथ जाति सौंधिया नि. ग्राम भू-स्वामी

0.060

11/3

0.363

0.000

0.363

0.363

29/1/13

0.531

0.000

0.531

0.531

4

योग

0.054

0.054

0.000

0.054

2/4

0.055

0.055

0.000

0.055

9/4

0.028

0.028 6 रामरतन पिता जगन्नाथ जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी

0.000

0.028

10/4

0.059

0.059

0.000

0.059

11/4

0.196

0.196

0.000

0.196

4

योग

0.055

0.000

0.055

0.055

2/5

0.054

0.000

0.054

0.054

9/5

0.029 7 कृष्णबल्लभ पिता प्यारेलाल जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी

0.000

0.029

0.029

10/5

0.059

0.059

0.000

*0.059

11/5

0.365

0.000

0.365

0.365

29/1/18

0.562

0.059

0.503

0.562

5

योग

0.055

0.055

0.000

0.055

2/6

0.055

0.055

0.000

0.055

9/6

8 नारानसिंह पिता जगन्नाथ जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी

0.029

0.029

0.000

0.029

10/6

0.059

0.059

0.000

0.059

11/6

0.364

0.364

0.000

0.364

29/1/12

0.562

0.562

0.000

0.562

5

योग

0.072

0.072

0.000

0.072

2/7

9

0.072

0.072

0.000

0.072

9/7

विजयसिंह पिता करणसिंह, धूलीबाई बेवा करणसिंह जाति सौंधिया नि. ग्राम भूमि स्वामी

0.038

0.038

0.000

0.038

10/7

0.079

0.079

0.000

0.079

11/7

0.261

0.261

0.000

0.261

4

योग

0.024

0.024

0.000

0.024

2/8/1

10

0.024

0.024

0.000

0.024

9/8/1

सजनसिंह पिता दोलजी जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी

0.013.

0.000 0.013

0.013

10/8/1

0.026

0.026

0.000

0.026

11/8/1

0.162

0.162

0.000

0.162

29/1/9

0.249

0.249

0.000

0.249

5

योग

0.025

0.025

0.000

0.025

2/8/2

0.024

0.024

0.000

0.024

9/8/2

11 जगदीश पिता दोलजी जाति सौंधिया नि. ग्राम भू-स्वामी

0.013

0.013

0.000

0.013

10/8/2

0.026

0.026

0.000

0.026

11/8/2

0.162

0.162

0.000

0.162

29/1/10

0.250

0.250

0.000

0.250

5

योग 4359 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 नवम्बर 2016

रकबा

प्रभावित भूमि

खसरा नंबर

स.क.

प्रभावित कृषक का नाम

असिंचित

सिंचित

कुल भूमि

7

6

5

4

3

2

1

0.024

0.024

0.024 0.000

2/8/3

12

0.025

0.025

0.000

0.025

9/8/3

प्रतापसिंह पिता दोलजी, लीलाबाई विधवा दोलजी जाति सौंधिया नि. ग्राम भू- स्वामी

0.012

0.012

0.000

0.012

10/8/3

0.027

0.027

0.000

0.027

11/8/3

0.163

0.163

0.000

0.163

29/1/11

0.251

0.251

0.000

0.251

5

योग

0.073

0.000

0.073

0.073

2/9

0.073

0.000

0.073

0.073

9/9

13 बलवंतसिंह पिता करणसिंह जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी

0.038

0.000

0.038

0.038

10/9

0.079

0.000

0.079

0.079

11/9

0.290

0.000

0.290

0.484

29/1/8

0.553

0.000

0.553

0.747

5

योग

0.090

0.090

0.000

0.090

14

29/1/17

सतीश ना.बा.पिता चन्दरसिंह, अवन्ताबाई राखी, पूजा ए काली ना.बा. पुत्री चन्दरसिंह सरः माता ललताबाई चैवा चन्दरसिंह जाति सौंधिया नि. ग्राम भू-स्वामी

0.090

0.090

1

योग

0.090

0.090

0.000

0.090

15.

29/1/16

कमलसिंह पिता रामरतन, रामकलाबाई पुत्री रामरतन जाति सौंधिया नि.ग्राम भू- स्वामी

0.090

0.090

0.000

0.090

1

योग

0.091

0.091

0.000

0.091

16

29/1/15

यादवसिंह पिता रामरतन जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी

0.091

0.000 0.091

0.091

1

योग

0.091

0.091

0.000

0.091

29/1/14

17 पृथ्वीसिंह पिता रामरतन जातिसौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी

0.091

0.091

0.000

0.091

1

योग

0.354

0.354

0.000

0.354

25/1/4

18 कैलाशबाई, मनोहरबाई, सुशीलाबाई, पवित्राबाई पिता प्यारेलाल, भंवरीबाई बेवा प्यारेलाल जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी

0.354

0.354

0.000

0.354

1

योग

8.978

4.230

4.748

9.172

52

कुलयोग:-

भूमि के नक्शे (प्लान ) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, एवं भू- अर्जन अधिकारी (राजस्व) राजगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है । [ भाग 1 4360

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 नवम्बर 2016

क्र. 8877 - भू- अर्जन-2015 .-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है.

प्रकरण कमांक /अ-82/2014-2015 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि. नीचे दी गई अनुसूची कमांक 1 में मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना तहसील राजगढ़ जिला राजगढ़ की ग्राम लाड़नपुर के लिए डूब क्षेत्र में शेष वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क 30 सन् 2013) की धारा -11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की भूमि की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है । चूंकि मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना का निर्माण पूर्व से चल है एंव इस हेतु अधिकांश भूमि का अर्जन किया जा चुका है और इस कारण धारा-11 (3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारित रिर्पोट का सार प्रकाशित नही किया जा रहा है ।

-: अनुसूची ( 1 ) :- मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में शेष प्रभावित भूमि:- ग्राम लाड़नपुर

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हेक्टेयर विवरण

योग

असिंचित

सिंचित

स. क.

(4)

(5)

(3)

(2)

(1

125.794

6.400

119.394

1

लाड़नपुर

125.794

6.400

119.394

कुलयोग:-

-: अनुसूची ( 2 ):

मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में शेष प्रभावित भूमि:- ग्राम लाड़नपुर

रकबा

खसरा नंबर

प्रभावित भूमि प्रभावित कृषक का नाम

असिंचित

सिंचित

स. क.

कुल भूमि

7

6

4

5

3

2

1

0.518

0.000

0.518

0.518

127/332/2/2

0.050

0.000

0.050

0.050

188/2

अनारसिंह पिता हरिसिंह जाति राजपूत नि.ग्राम भू-स्वामी

0.835

0.000

0.835 0.835

189/2

1

0.007

0.007 0.000

0.007

198/2

0.228

0.228 0.000

0.228

200/2

0.025

0.000

0.025

0.025

219/2

1.663

1.663 0.000 योग

6

1.663

0.278

0.278

0.278

0.000

218

0.038

0.038 0.000

0.038

231

अर्जुनसिंह पिता मोड़सिंह राजपूत नि ग्नम भू-स्वामी

2

0.089

0.089 0.000

0.089

233

0.025

0.025 0.000

0.025

235

योग

0.430

0.000

0.430

0.430

4 4361

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 नवम्बर 2016

भाग 1 ]

रकबा

प्रभावित भूमि

खसरा नंबर

प्रभावित कृषक का नाम

स. क.

2

1

असिंचित

सिंचित

कुल भूमि

7

6

5

4

3

0.582

0.000

0.582

0.582

155/334/1

इन्द्रसिंह, अनोख सिंह पिता पर्वतसिंह मु पेपकुंवर बेवा पर्वतसिंह राजपुत नि ग्राम भू-स्वामी

3.

0.304

0.000

0.304

0.304

169

0.076

0.000

0.076

0.076

169/338

योग

अनोखबाई पति गजराज सिंह रूबाला नि ग्राम 4 भू-स्वामी

योग

उंकारसिंह पिता कोकसिंह राजपुत नि ग्राम 5 भू-स्वामी

0.962

0.000

0.962

0.962

3

0.822

0.000

0.822

0.822

9/1/4

0.822

0.000

0.822

0.822

1

0.063

0.000

0.063

0.063

251/1

0.084

0.000

0.084

0.084

301/2/1

योग

0.147

0.000

0.147

0.147

2

0.196

0.000

0.196

0.196

196/4/2

कमल सिंह पिता उमरावसिंह राजपुत नि ग्राम भू-स्वामी

0.084

0.000

0.084

0.084

211/3

0.076

0.000

0.076

0.076

226/1/1

6

0.025

0.000

0.025

0.025

227/2

0.022

0.000

0.022

0.022

230/4

0.079

0.000

0.079

0.079

279/2/3

योग

कनीराम पिता मुन्नालाल बंजारा नि ग्राम 7 भू-स्वामी

योग

0.482

0.000

0.482

0.482

6

0.069

0.000

0.069

0.069

299/6

0.069

0.000

0.069

0.069

1

0.034

0.000

0.034

0.034

110/2/2

कुमरसिंह पिता अर्जुनसिंह राजपुत नि.ग्राम भू-स्वामी

8

0.063

0.000

0.063

0.063

234

0.000

0.007

0.007

0.007

236/1

0.026

0.000

0.026

0.026

255/1

0.007

0.000

0.007

0.007

256/1

1.687

0.000

1.687

1.687

176/3/1

0.408

0.408 0.000

0.408

280/2/1

योग

2.232

0.000

2.232 2.232

7

0.999

0.000

0.999

0.999

286/1/1

कालुसिंह पिता दंवीसिंह राजपुत नि. ग्राम 9 भू-स्वामी

योग

0.999

0.000

0.999

0.999

1 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 नवम्बर 2016

4362

खसरा नंबर

प्रभावित कृषक का नाम

स. क.

2

1

रकबा

प्रभावित भूमि

सिंचित असिंचित कुल भूमि

7

6

4

5

3

0.078

0.000

0.078

0.078

279/2/1

10

गोर्वधनसिंह पिता उमरावसिंह राजपुत नि. ग्राम भू-स्वामी

योग

0.078

0.000

0.078 0.07,8

1

0.025

0.025 0.000

0.025

279/2/6

गोर्वधनसिंह हिन्दुसिंह प्रेमसिंह विजयसिंह कमलसिंह पिता 11 उमरावसिंह राजपुत नि. ग्राम भू-स्वामी

योग

12

गंगाबाई पति रतनलाल सौंध्या नि. ग्राम भू-स्वामी

0.025

0.000

0.025 0.025

1

2.426

0.000

2.426 2.426

0.493

0.000

0.493

0.493

9/335/2

योग

2.919 0.000

2.919 2

2.919

0.000

1.580

1.580 1.580

3/337/2

गोपीलाल मांगीलाल पिता उम्मेदराम सौंध्या नि. ग्राम भू-स्वामी

13

योग

14

गोपीलाल पिता मुन्नालाल बंजारा नि. ग्राम भू-स्वामी

योग

0.000

0.101 0.101

223

0.101

0.000

0.076 224

0.076 0.076

0.236

0.236

0.236

0.000

225/1

0.000

242

0.013

0.013 0.013

0.000

0.215

0.215

0.215 243

0,038

0.000

0.038 0.038

244

0.304 245

0.000

0.304 0.304

0.076

0.000

0.076

246

0.076

2.639

2.639 0.000

9

2.639

0.070

0.000

0.070 0.070

299/4

0.070 1

0.070

0.000

0.070

0.500

0.000

0.500

0.500

278/1/2

ग्यारसीराम शम्भु पिता घीसा चमार नि. ग्राम 15भू-स्वामी

योग

गुमान कुँवर पति अनार सिंह राजपुत नि. ग्राम भू-स्वामी

16

योग

0.500 1

0.500 0.500 0.000

0.455

0.000

0.455 0.455

127/332/1/1 .

0.000

0.051 0.051 0.051

188/1

0.000

0.742

0.742

0.742 189/1

0.000

0.006 0.006

0.006 198/1

0.227

0.227

0.000

0.227 200/1

0.026 0.000

0.026 0.026

219/1

6

1.507

0.000

1.507

1.507 4363

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 नवम्बर 2016

भाग 1 ]

रकबा

प्रभावित भूमि

खसरा नंबर

प्रभावित कृषक का नाम

स. क.

2

1

ग्यारसीराम पिता घीसा चमार नि. ग्राम भू- स्वामी 17

योग

चेनसिंह पिता प्यारजी सौंघ्या नि. ग्राम भू- स्वामी 18

योग

छगनलाल जीतमल पिता भागमल रूहैला नि.. 19ग्राम भू-स्वामी

योग

असिंचित

सिंचित

कुल भूमि

7

6

5

4

3

0.013

0.000

0.013

0.013

250

0.038

0.000

0.038

0.038

254/1

0.051

0.000

0.051

0.051

2

0.026

0.000

0.026

0.026

258/2

0.076

0.000

0.076

0.076

260/3

0.102

0.000

0.102

0.102

2

0.316

0.000

0.316

0.316

203

0.316

0.000

0.316

0.316

1

0.015

0.000

0.015

0.015

109/1/3

छोगमल पिता मुन्नालाल रूहैला नि. ग्राम भू-स्वामी

0.021

0.000

0.021

0.021

124/5/6

0.157

0.000

0.157

0.157

132/326/1/4

0.011

0.000

0.011

0.011

194/2/2

20

0:021

0.000

0.021

0.021

206/3/2

0.260

0.000

0.260

0.260

270/4

0.090

0.000

0.090

0.090

0.442

0.000

0.442

0.442

272/340/2/4

योग

छमाबाई पति गोरीलाल कमला बाई सोरमबाई पिता 21 गोरीलाल खुशीलाल पिता 'कनीराम रूहैला नि. ग्राम भू-स्वामी

योग

जगदीशसिंह पिता हरिसिंह राजपुत नि. ग्राम 22 भू-स्वामी

योग

1.017

0.000

1.017

1.017

8

1.300

0.000

1.300

1.300

2/2

1.300

0.000

1.300

1.300

1

0.300

0.000

0.300

0.300

284/3

0.300

0.000

0.300

0.300

1

0.034

0.000

0.034

0.034

110/2/1

दिलीपसिंह पिता अर्जुनसिंह राजपुत नि. ग्राम भू-स्वामी

2.879

0.000

2.879

2.879

176/3/2

23

0.006

0.000

0.006

0.006

236/2

0.025

0.000

0.025

0.025

255/2

0.006 0.006

256/2

0.408

0.000

0.408

0.408

280/2/2

योग

3.358

0.000

3.358

3.358

6 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 नवम्बर 2016

4364

प्रभावित भूमि

रकबा

खसरा नंबर

प्रभावित कृषक का नाम स. क.

2

1

दरियावसिंह पिता मुन्नालाल रूहैला नि. ग्राम भू-स्वामी

असिंचित

सिंचित

कुल भूमि

7

6

4

5

3

0.016

0.000

0.016

0.016

109/1/1:

0.021

0.000

0.021

0.021

124/5/2

0.000

0.011

0.011

0.011

194/2/7

0.021 0.000

0.021 0.021

206/3/7

24

0.000

0.261

0.261

0.261

270/7.

0.090

0.000

0.090 0.090

272/2/7

0.000

0.443 0.443 0.443

272/340/2/7

योग

दिनेश महेश पिता नरसंग रूहेला नि. ग्राम भू-स्वामी

25

योग

0.863

0.000

0.863

0.863

7

0.000

0.057

0.057

0.057

108/2

0.079

0.079 0.000

0.079

193/4

0.063

0.000

0.063

0.063

194/1

0.042

0.000

0.042 0.042

124/3

0.241

0.241 0.000

0.241

4

0.085

0.000 0.085

0.085

301/2/2

दत्रात्रय टंडन पिता फततुलाला छीपा राम रूहला नि. ग्राम भू-स्वामी

26

योग

0.085

0,085

0.000

0.085

1-

0.085

0.000

0.085

0.085

189/3/1

धीरपसिंह पिता रत्तीराम रूहेला नि. ग्राम भू-स्वामी

27

योग

धीरपसिंह पिता प्यारजी सौंध्या नि. ग्राम 28 भू-स्वामी

योग

0.000

0.085

0.085

0.085

1.

0.025

0.000

0.025

0.025

257/1

0.076

0.000

0.076 0.076

260/4

0.126

0.000

0.126

0.126

261

0.227

0.227

0.227

3

0.016

0.016 0.000

0.016

109/1/8

नानजी पिता मुन्ना लाल रूहेला नि. ग्राम भू-स्वामी

0.000

0.022

0.022

0.022

124/5/1

0.012

0.000

0.012

0.012

194/2/8

29

0.021

0.000

0.021

0.021

206/3/8

0.261

0.000

0.261 0.261

270/5

0.090

0.090 0.000

0.090

272/2/5

0.000

0.443 0.443 0.443

272/340/2/5

योग

0.865

0.865 0.000

0.865

7 4365

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 नवम्बर 2016

भाग 1 ]

प्रभावित भूमि

रकबा

खसरा नंबर

प्रभावित कृषक का नाम स. क.

2

1

नारायण सिंह पिता प्यारजी सौध्या नि. ग्राम भू-स्वामी

30

योग

असिंचित

सिंचित

कुल भूमि

7

6

5

4

3

0.026

0.000

0.026

0.026

257/3

0.076

0.000

0.076

0.076

260/1

0.102

0.000

0.102

0.102

2

0.247

0.000

0.247

0.247

9/335/4

नोंरंग बाई पति गोपीलाल सौंध्या नि. ग्राम भू-स्वामी

31

योग

पुनमचंद पिता रत्तीराम रूहेला नि. ग्राम भू-स्वामी

32

0.506

0.000

0.506

0.506

9/336

0.753

0.000

0.753

0.753

2

0.057

0.000

0.057

0.057

108/1

0.043

0.000

0.043

0.043

124/2

0.008

0.000

0.008

0.008

189/3/2

योग

प्रभु पिता चेना भोपा नि. ग्राम भू- स्वामी 33

योग

प्रेमसिंह पिता उमरावसिंह अनार बाई बेवा उमरावसिंह राजपूत नि. ग्राम भू-स्वामी

0.142

0.000

0.142

0.142

193/3

0.250

0.000

0.250

0.250

4

0.011

0.000

0.011

0.011.

202/2

0.011

0.000

0.011 0.011

1

0.084

0.000

0.084

0.084

211/2

0.076

0.000

0.076

0.076

226/1/3

34

0.025

0.000

0.025

0.025

227/3

0.022

0.000

0.022

0.022

230/3

0.078

0.078

0.078

279/2/4

0.069

0.000

0:069

0.069

196/4/1

योग

0.354

0.000

0.354

0.354

6

0.500 0.500

278/1/1

प्रेमसिंह पिता ग्यारसीराम चमार नि. ग्राम भू-स्वामी

0.250

0.000

0.250

0.250

278/4/1

0.250

0.000

0.250

0.250

278/5/2

35

0.192

0.000

0.192

0.192.

278/8/2

0.050

0.000

0.050

0.050

289/1/1

0.050

0.000

0.050

0.050

289/1/3

योग

प्रेमसिंह अमृतसिंह पिता देवीलाल काली बाई वि. 36. देवीलाल नाई नि. ग्राम भू-स्वामी

योग

0.000

1.292

1,292

1.292

6.

0.063

0.000

0.063

0.063

106

0.085

0.000

0.085

0.085

110/1

0.148

0.000

0.148

0.148

2 4366

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 नवम्बर 2016

रकबा

प्रभावित भूमि

खसरा नंबर

प्रभावित कृषक का.नाम

स. क.

3

2

1

असिंचित

सिंचित

कुल भूमि

7

6

5

4

0.443

0.000

0.443

0.443

127/332/1/2

बाबुलाल पिता रतीराम रूहेला नि. ग्राम भू-स्वामी

37

योग

1

258/1

बंशीलाल पिता प्यारजी सौंध्या नि. ग्राम भू-स्वामी

38

260/2

योग

2

257/2

बापुलाल पिता प्यारजी सौंध्या नि. ग्राम भू- स्वामी 39

259

योग

2

12/1/1

बापु पिता नाथु चमार नि. ग्राम भू-स्वामी 40

277/2

योग

1

272/1

बिहारीलाल प्रेमसिंह भारतसिंह गजराजसिंह पिता जगन्नाथ मु. 41 जानकी बाई वि. जगन्नाथ रूवाला नि. ग्राम भू-स्वामी

योग

50/1

भंवरलाल छगनलाल जीत जीतमल पिता भागमल रूहेला नि. ग्राम भू-स्वामी

55

109/2

123

124/6

125

206/1

42

213

267/1

268/3

269/2

0.443

0.000

0.443

0.443

0.025

0.000

0.025

0.025

0.076

0.000

0.076

0.076

0.101

0.000

0.101

0.101

0.025 0.025 0.000

0.025

0.076

0.000

0.076

0.076

0.101

0.000

0.101

0.101

0.999

0.999

0.000

0.999

0.265

0.265

0.000

0.531

1.264

1.264

0.000

1.530

12.026

0.000

12.026

12.026

12.026

0.000

12.026

12.026

1.

0.019

0.000

0.019

0.019

0.873

0.000

0.873

0.873

0.026

0.000

0.026

0.026

0.076

0.000

0.076

0.076

0.092

0.000

0.092 0.092

0.557 0.557 0.000

0.557

0.247 0.247 0.000

0.247

0.000

0.240 0.240

0.240

2.276 2.276

0.000

2.276

3.542

0.000

3.542

3.542

1.518

0.000

1.518

1.518

1.480

0.000

1.480

1.480

271

0.379 0.379 0.000

0.379

132/326/2

योग

13

भंवरलाल पिता भागमल रूहेला नि.ग्राम भू-स्वामी 43

योग

11.325

0.000

11.325

11.325

0.000

0.500 0.500

0.500

284/4

0.500

0.000

0.500 0.500

1 4367

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 नवम्बर 2016

भाग 1 ]

खसरा नंबर

प्रभावित कृषक का नाम

स. क.

2

1

44

भंवरलाल पन्नालाल गोरीलाल प्रभुलाल खुशीलाल पिता कनीराम हि. 1/4 मांगीलाल चन्दर पिता बापु हि. 1/4 मांगीलाल. पिता जालम पिता रत्तीराम नरसंग पिता नन्दराम भागमल मुन्नालाल पिता हीरालाल हि.1 / 4 बद्रीलाल पिता देवचन्द किशनलाल बंशीलाल आ.अमरसिंह बिहारीलाल भारतसिंह प्रमराज रामसिंह आ. जगन्नाथ मु. जानीबाई बेवा जगन्नाथ रूहैला

योग

भोनजी पिता कनीराम भंवरलाल धनराज राधेश्याम रामरतन पिता घीसालाल सम्पतबाई वि. घीसालाल देवबाई बेवा कनीराम सोंध्या नि. ग्राम भू-स्वामी

45

योग

भारतसिंह पिता मोकमसिंह राजपुत नि. ग्राम भू-स्वामी

46

रकबा

प्रभावित भूमि

असिंचित

सिंचित

कुल भूमि

7

6

5

4

3

0.025

0.000

0.025

0.025

43

0.025

0.000

0.025

0.025

1

0.354

0.000

0.354

0.354

262

0.038

0.000

0.038 0.038

263

0.291

0.000

0.291

0.291

264

0.126

0.000

0.126

0.126

265

0.278

0.278 0.000

0.278

266

0.000

0.759

0.759

0.759

267/2

0.797

0.000

0.797

0.797

268/2

0.278

0.000

0.278

0.278

268/4

2.921

0.000

2.921

2.921

8

0.120

0.000

0.120

0.120

163/2

0.120

0.000

0.120

0.120

164/2

1.300

0.000

1.300

1.300

286/2/2

योग

भंवरलाल प्रभुलाल खुशीलाल आ. कनीराम घीसी बाई बेवा पन्नालाल देवनारायण गंगा भगवती बाई दरियाव बाई पिता पन्नालाल कमला पति श्रीनाथ सोरम पति प्रेमसिंह छमाबाई बेवा 47 गोरेलाल जाति रूहैला नि. ग्राम भू-स्वामी

योग

रघुवीरसिंह गोपालसिंह प्यारसिंह करण सिंह हिम्मरसिंह पिता भीमसिंह रूपकुंवर बेवा भीमसिंह 48 नि. ग्राम भू-स्वामी

योग

0.000

0.038

0.038

0.038

73/1/1

1.578

0.000

1.578

1.578

4.

0.366

0.000

0.366

0.366

34/1

3.794

0.000

3.794

3.794

84/4

0.025

0.000

0.025

220

0.025

0.202

0.000

0.202

0.202

221

0.063

0.000

0.063

0.063

252

0.076

0.000

0.076 0.076

253

4.526

0.000

4.526

4.526

6

0.089

0.000

0.089

0.089

232

0.025

0.000

0.025

0.025

248

0.000

1.118

1.118

1.118

280/1

0.000

1.232 1.232 1.232

3 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 नवम्बर 2016

4368

प्रभावित भूमि

रकबा

खसरा नंबर

प्रभावित कृषक का नाम

स. क.

2

1

भगवानसिंह पिता कोकसिंह राजपुत नन्दा चमार नि. ग्राम भू-स्वामी

49

असिंचित

सिंचित

कुल भूमि

6

7

5

4

3

0.051

0.000

0.051

0.051

251/2

0.011

0.011

0.000

0.011

201/1

0.084

0.000

0.084

0.084

301/2/5

योग

भंवरिया अनार लीला पिता नन्दा चमार नि. बख्तावरपुरा

50

योग

मोहनसिंह पिता भेरूसिंह राजपुत नि. ग्राम भू-स्वामी

51

योग

मांगीलाल पिता मुन्नालाल बंजारा नि. ग्राम भू-स्वामी

52

योग

मांगीलाल पिता नेदराम रूहैला नि. ग्राम भू-स्वामी

53

योग

मांगीलाल नरसंग जगदीश पिता गोरी लाल रूहैला नि. ग्राम भाटखेड़ी

54

योग

मदनलाल पिता प्रमसिंह सौंध्या नि. ग्राम 55मांडाखेड़ा

योग

मुन्नालाल पिता हीरालाल रूहैला नि. ग्राम 56 भू-स्वामी

0.146

0.011

0.135

0.146

3

0.800

0.000

0.800

2.023

323/3

0.800

0.000

0.800

2.023

1

1.832

0.000

1.832

1.832

176/4

1.832

0.000

1.832

1.832

1

0.069

0.069

0.000

0.069

299/3

0.069

0.069

0.000

0.069

1

0.051

0.000

0.051

0.051

111

0.101

0.000

0.101

0.101

112

0.038

0.000

0.038

0.038

113

0.042

0.000

0.042

0.042

124/1

0.143

0.000

0.143

0.143

193/2

0.375

0.375 0.000

0.375

5

10.270

0.000

10.270

10.270

279/1

10.270

0.000

10.270

10.270

1

2.000

0.000

2.000

2.213

90/2/1

2.000

0.000

2.000

2.213

1

1.518

0.000

1.518

1.518

99/2

0.157

0.000

0.157

0.157

132/326/1/6

योग

1.675

0.000

1.675

1.675

2 4369

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 नवम्बर 2016

भाग 1 ]

प्रभावित भूमि

रकबा

खसरा नंबर

प्रभावित कृषक का नाम

स. क.

2

1

मथरालाल पिता बलदेव नंदराम बनवारीलाल गोपाल पिता लखमीचन्द संतोष बाई राधा बाई पित लखमीचंद मु. गंगाबाई वि. लखमीचंद पिता बलदेव धाकड़ पीपलहेड़ा भू-स्वामी

57

योग

रामनारायण पिता बापुलाल रूहेला नि. ग्प्रम भू-स्वामी

58

असिंचित

सिंचित

कुल भूमि

7

6

5

4

3

0.038

0.000

0.038

0.038

57

1.581

0.000

1.581

1.581

100/1

0.114

0.000

0.114

0.114

214

0.025

0.000

0.025

0.025

222

0.051

0.000

0.051

0.051

238

0.304

0.000

0.304

0.304

240

2.113

0.000

2.113

2.113

6

0.658

0.000

0.658

0.658

56

1.843

0.000

1.843

1.843

97/2/1

0.190

0.000

0.190

0.190

104

0.174

0.000

0.174

0.174

133/2/1

योग

रत्तीराम पिता भँवरलाल रुहैला नि. ग्राम 59भू-स्वामी

योग

रमेश जुझारसिंह राधेश्याम प्रेमनारायण पित जालम सिंह जसुबाई बेवा जालमसिंह रूहैला नि. ग्राम भू-स्वामी

60

0.266

0.000

0.266

0.266

208

3.131

0.000

3.131

3.131

5

0.025

0.0000.025

0.025

4/3

1.253

0.000

1.253

1.253

85/3

1.278

0.000

1.278

1.278

2

0.063

0.000

0.063

0.063

114

0.481

0.000

0.481

0.481

115

0.042

0.000

0.042

0.042

124/4

0.225

0.000

0.225

0.225

132/2/1

0.142

0.000

0.142

0.142

193/1

0.354

0.000

0.354

0.354

155/334/2

योग

1.307

0.000

1.307

1.307

6

0.500

0.000

0.500

0.500

278/1/2

रामबाबु पिता ग्यारसीराम चमार नि. ग्राम भू-स्वामी

0.250

0.000

0.250

0.250

278/4/2

0.250

0.000

0.250

0.250

278/5/1

61

0.192

0.000

0.192

0.192

278/8/1

0.050

0.000

0.050

0.050

289/1/4

0.050

0.050

289/1/2

योग

1.292

0.050

1.242

1.292

6 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 नवम्बर 2016

4370

रकबा

प्रभावित भूमि

खसरा नंबर

प्रभावित कृषक का नाम

स. क.

2

1

रामबाबु तुलाराम पिता बद्रीलाल मु. रूकमाबाई बेवा बद्रीलाल देवचन्द पिता किशनलाल घीसालाल चन्दरसिंह कालूराम पिता बंशीलाल बिहारी प्रेम भारतसिंह गजराजसिंह पिता जगन्नाथ मु.जानीबाई बेवा जगन्नाथ रुहैला नि. गाम भू-स्वामी

62

योग

63

रामबाबु तुलाराम पिता बद्रीलाल रूकमीबाई बेवा बद्रीलाल देवचन्द पिता किशनलाल बिहारी लाल प्रमसिंह भारतसिंह गजराजसिंह पिता जगन्नाथ मांगीलाल जालम रत्तीराम नरसंग

योग

रूकमीबाई बेवा बमरा रूहेंला नि. गांम भू-स्वामी 64

योग

असिंचित

सिंचित

कुल भूमि

7

6

5

4

3

0.076

0.000

0.076

0.076

48

0.038

0.000

0.038

0.038

49:

0.013

0.000

0.013

0.013

51

0.455

0.000

0.455

0.455

52

0.316

0.000

0.316

53

0.316

4.085

0.000

4.085

4.085

54

0.177

0.000

0.177

0.177

58

0.126

0.000

0.126

0.126

107

0.379

0.000

0.379 0.379

118

0.228

0.000

0.228 0.228

119

0.063

0.000

0.063

0.063

122

0.215

0.000

0.215. 0.215

207/1

6.171

0.000

6.171

6.171

12

1.354

0.000

1.354

1.354

3

1.354

0.000-

1.354

1

1.354

2.000

0.000

2.000

2.000

85/2

2.000

0.000

2.000

2.000

1

0.998

0.000

0.998

0.998

286/1/2

रामपालसिंह पवित्रा पिता जगदीशसिंह राजपुत नि. ग्गप्रम 65 भू-स्वामी

योग

लक्ष्मीनारायण पिता रत्तीराम रूहैला नि. ग्गप्रम 66 भू-स्वामी

योग

0.998

0.000

0.998

0.998

1

0.408

0.000

0.408

0.408

182/4

0.408

0.000

0.408

0.408

1

0.016

0.000

0.016

0.016

109/1/7

0.021

0.000

0.021

0.021

124/5/8

लालसिंह पिता मुन्नालाल रूहैला नि. ग्राम भू-स्वामी

0.011

0.000

0.011

0.011

194/2/4

0.021

0.000

0.021

0.021

206/3/4

67

0.261

0.000

0.261

0.261

270/8

0.090

0.000

0.090

0.090

272/2/8

0.443

0.000

0.443

0.443

272/340/2/8

योग

0.863

0.863 0.000

0.863

7 4371

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 नवम्बर 2016

भाग 1 ]

रकबा

खसरा नंबर

प्रभावित कृषक का नाम

स. क.

2

1

विजयसिंह पिता उमराव सिंह राजपुत नि. ग्राम भू-स्वामी

प्रभावित भूमि

असिंचित

सिंचित

कुल भूमि

7 4

5

6

3

0.000

0.063

0.063

0.063

69/331

0.022

0.000

0.022

0.022

202/1

0.076

0.000

0.076

0.076

226/1/2

68

0.025

0.000

0.025

0.025

227/1

0.000

0.023 0.023 0.023

230/2

0.000

0.089

0.089

249

0.089

0.079

0.000

0.079

0.079

279/2/2

योग

विजयसिंह प्रेमसिंह पिता उमरावसिंह राजपूत नि. 69ग्राम भू-स्वामी

योग

70

विपतसिंह पिता रतनसिंह राजपुत नि. ग्राम भू-स्वामी

योग

विशाल पिता श्याम सुन्दर महाजन भू- स्वामी

0.100

0.100

0.000

0.721

301/1

0.477.

0.100

0.377

8

1.098

0.266

0.266 0.000

0.266

195/2

0.266

0.266

0.266

0.000

1

0.017 0.017 0.017 0.000

103/2

0.110 0.110 0.110 0.000

204/2

0.127

0.000

0.127

2

0.127

0.000

1.581

1.581

1.581

3/337/1

71

योग

0.455

0.455

0.455 0.000

268/1

2.036

2.036

2

0.000

2.036

0.417

0.417

0.417

0.000

154/333

विपतसिंह सुन्दरसिंह आ. रतनसिंह राजपुत नि. ग्राम भू-स्वामी

72

योग

0.219 0.219 0.219 0.000

204/1

0.025

0.000

0.025

0.025

205/1

0.000

0.034 0.034 0.034

103/1

0.695

0.000

0.695

0.695

4

0.016

0.000

0.016 0.016

109/1/2

विजयसिंह पिता मुन्नालाल रूहैला नि. ग्रा. भू-स्वामी

0.000

0.021 0.021 0.021

124/5/3

0.000

0.157

0.157

0,157

132/326/1/3

0.000

0.011 0.011 0.011

194/2/6

73

0.000

0.022

0.022

0.022

206/3/6

0.000

0.261

0.261 0.261

270/6

0.091 0.091 0.000

0.091 272/2/6

0.443 0.443 0.443 0.000

272/340/2/6

योग

1.022

0.000

1.022 8

1.022 ' [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 नवम्बर 2016

4372

खसरा नंबर

प्रभावित कृषक का नाम

स. क.

3

2

1

74

शान्तीबाई पति शंकरलाल रूहैला नि. ग्राम भू-स्वामी

योग

1 सीमाबाई पति विजयसिंह रूहैला नि. ग्गप्रम

9/1/3

75भू-स्वामी

योग

शिवनारायण पिता रामनारायण रूहैला नि. ग्प्रम भू-स्वामी

97/1/1

76

100/2

120

योग

299/5

शोभाराम पिता मुन्नालाल बंजारा नि. ग्राम भू-स्वामी

77

योग

117

78

शिवनारायण पिता मांगीलाल रामनारायण पिता बापुलाल रूहैला नि. ग्राम भू- स्वामी

योग

1 रकबा

प्रभावित भूमि

असिंचित

सिंचित

कुल भूमि

7

6

4

5

0.316

0.000

0.316

0.316

9/1/2

0.316 0.316 0.316 0.000

0.316 0.316 0.316 0,000

:

0.316

0.316

0.000

1

0.316

0.063 0.000

0.063 0.063

36/1

0.000

2.556 2.556 2.556

1.290 1.290 1.290 0.000

0.266 0.000

0.266

0.266

4.175

0.000

4.175

4

4.175

0.069

0.000

0.069 0.069

0.000

1

0.069 0.069

0.069

0.000

0.253 0.253 0.253

96

0.190 0.190 0.000

0.190 0.443

0.000

0.443 0.443

0.016 0.016

0.016

0.000

109/1/6

शंकरलाल पिता मुन्नालाल रुहैला नि. ग्राम भू-स्वामी

0.021

0.021

0.000

0.021

124/5/5

0.157

0.000

0.157

0.157

132/326/1/2

0.011

0.011 0.011 0.000

194/2/3

79

0.021 0.000

0.021 0.021

206/3/3

0.261

0.261 0.261 0.000

270/1

0.090 0.090 0.000

0.090

272/2/4

0.442 0.442 0.000

0.442

272/340/2/2

योग

8

1.019 1.019

1.019

0.000

0.247 0.247

0.247

0.000

9/335/3

सुरेन्द्रसिंह पिता करणसिंह सौंध्या नि. ग्राम भू-स्वामी

80

0.421

0.000

0.084

0.084

90/4/2

योग

0.000 0.084

0.421

0.084

90/4/4

1

0.247 0.168

1.089

0.415 4373

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 नवम्बर 2016

भाग 1 ]

खसरा नंबर

प्रभावित कृषक का नाम

स. क.

2

1

शंकर पिता रामलाल भोपा नि. ग्राम भू- स्वामी 81

रकबा

प्रभावित भूमि

असिंचित

सिंचित

कुल भूमि

7

6

4

5

3

0.506

0.000

0.506

0.506

268/5

0.000

1.543 1.543 1.543

272/339/2

योग

सुमित्रा बाई पति भीमसिंह राजपुत नि. ग्राम

2.800

0.000

2.800

3.794

99/3

0.000

4.849

4.849

5.843

3

0.000

0.379

0.379

0.379

127/332/2/1

82भू-स्वामी

योग

हिन्दुसिंह पिता उमरावसिंह राजपुत नि. ग्राम भू-स्वामी

0.379

0.379 0.000

0.379

1

0.085

0.000

0.085

0.085

211/1

0.076

0.076 0.000

0.076

226/1/4

83

0.026

0.026 0.000

0.026

227/4

0.569

0.569

228

0.000

0.569

0.000

0.354

0.354

0.354

229

0.000

0.022 0.022

0.022 230/1

0.078 0.078 0.078 0.000

279/2/5

योग

हरिसिंह पिता कोकसिंह राजपुत नि. ग्राम भू-स्वामी

1.210 0.000

1.210 7.

1.210

0.355

0.000

0.355

0.355

196/3

0.085

0.085

0.000

0.085

301/2/6

84

योग

हेमराज सिंह पिता मोकमसिंह राजपुत नि. ग्राम भू-स्वामी

85

योग

0.000

0.070

0.070

0.070

299/1

0.070

0.070

299/2

0.580

0.355 0.225

4

0.580

0.051

0.051 0.000

0.051

73/2

0.120.

0.000

0.120

0.120

163/1.

0.120

0.000

0.120

0.120

164/1

0.215

0.215

0.000

0.215 286/2/1

0.036

0.036 0.063

0.000

152/2

0.542

0.000

0.542

0.569

5 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 नवम्बर 2016

4374

स.

प्रभावित कृषक का नाम

2

1

हरिनारायण पिता मुन्नालाल रूहैला नि. ग्राम भू-स्वामी

खसरा नंबर

रकबा

प्रभावित भूमि

सिंचित असिंचित कुल भूमि

6

7

4

5

3

0.016

0.016 0.000

0.016

109/1/4

0.000

0.021.

0.021 0.021

124/5/4

0.157

0.000

0.157

0.157

132/326/1/5

86

योग

जगन्नाथ पिता कोकसिंह जति राजपूत नि. ग्राम 87 भू- स्वामी

योग

प्रेमसिंह पिता कोकसिंह जति राजपूत नि. ग्राम 88भू-स्वामी

योग

प्रेमसिंह पिता उमरावसिंह जति राजपूत नि. ग्राम 89 भू-स्वामी

योग

बद्रीलाल पिता किशनलाल जति रूवाला नि. 90 ग्राम भू-स्वामी

योग

बलराम पिता नंदराम जति धाकड़ नि. ग्राम 91भू-स्वामी

योग

शिवनारायण पिता मुन्नालाल जाति रूवाला नि. ग्राम भू-स्वामी

92

योग

देवीलाल पिता पन्नालाल जाति रूवाला नि.ग्राम 93भू-स्वामी

योग

नानूबाई पति प्रभूलाल जाति रूवाला नि. ग्राम 94मांडाखेड़ा

योग

कुलयोग:-

0.011

0.000

0.011 0.011

194/2/5

0.022 0.000

0.022

206/3/5 0.022

0.090

0.000

0.090

0.090

272/2/3

0.000

0.443

0.443 0.443

272/340/2/3

0.261

0.261 0.261 0.000

270/3

7

0.000

1.021

1.021 1.021

0.000

0:084

0.084

0.084

301/2/3

1

0.000 0.084

0.084

0.084

0.084

0.084

0.084 0.000

301/2/4

0.084

0.084 0.000 0.084

1

1.265 0.000 0.070

0.070

269/6

1.265

0.070

0.070

1

0.000

0.000

1.900

1.900

3.946

269/3/1/1

1

0.000 1.900

1.900

3,946

0.000

300

0.215

0.215

0.215

0.215 0.000

1.

0.215

0.215

0.000

0.021 0.021

0.021

124/5/7

0.000 0.157

0.157

0.157

132/326/1/1

0.000

0.011

0.011

0.011

194/2/1

0.000

0.260

0.260

0.260

270/2

0.000 0.021

0.021

0.021

206/3/1

0.442

0.442 0.000

0.442

272/340/2/1

0.000 0.015

0.015

0.015

109/1/5

7

0.927

0.927

0.021 0.906

85/4

1.000

1.000

1

1.000

1.000

0.000

0.844

0.169

0.169

90/4/3

1

0.844 0.000 0.169

0.169

308

6.400

133.728 119.394

125.794

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व ) राजगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है । मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, तरूण कुमार पिथोड़े , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

4375

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 नवम्बर 2016

भाग 1 ]

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

ग्वालियर , दिनांक 22 जुलाई 2016

प्र. क्र. 05 - अ-82-15-16- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न सूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भूमि- अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है , कि कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों को पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन , इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. मुख्य नहर/ माईनर नहर सब माईनर नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का नाम भूमि का वर्णन ग्राम

धारा 12 की उपधारा ( 2 ) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल सर्वे रकबा नम्बर (हे. में. ) (4)

(3) हरसी

(2) भितरवार

(1) ग्वालियर

0.014 0.115

(6) हरसी उच्चस्तरीय नहर निर्माण हेतु.

253 254

(5) कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्र. 2 , डबरा , जिला ग्वालियर.

योग 0.12

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय , भू-अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजय गोयल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला होशंगाबाद , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

होशंगाबाद, दिनांक 14 अक्टूबर 2016

संशोधित अधिसूचना

प्र. क्र.3 - अ- 82-2015-16.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन एवं पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30, सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा 1 के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 एवं 12 का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल

(हेक्टर में)

(4)

1.087

(2) बाबई

(1) होशंगाबाद

नगर/ ग्राम (3) बागरा मानागांव

धारा 11 की उपधारा ( 1 ) एवं 12 के अंतर्गत प्राधिकारी अधिकारी (5) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , होशंगाबाद.

(6) बागरातवा स्टेशन से सोनतलाई स्टेशन तक नई बडी रेल लाईन के दोहरीकरण परियोजना हेतु ग्राम बागरामानागांव की निजी भूमि का अर्जन.

[भाग 1 4376

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 नवम्बर 2016

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. - बागरातवा स्टेशन से सोनतलाई स्टेशन तक नई बड़ी रेल लाईन के दोहरीकरण परियोजना हेतु ग्राम बागरामानागांव की निजी भूमि का अर्जन.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू- अर्जन अधिकारी , होशंगाबाद के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अविनाश लवानिया, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय कलेक्टर, जिला दतिया, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

दतिया, दिनांक 19 अक्टूबर 2016

प्र. क्र. 1 - अ-82-2016-17.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अधिग्रहण पुनर्वास अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन ग्राम

तहसील

जिला

धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

अर्जनीय रकबा (हेक्टयर में ) लगभग

(6)

(5)

(2)

(4)

(1)

(3)

5.62

भागोर

दतिया

दतिया

कार्यपालन यंत्री, दतिया सिंचाई नहर संभाग दतिया (म. प्र. ) .

दतिया जिले के अंतर्गत खर्राघाट सिंचाई योजना के माइनर नहर निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी , कलेक्ट्रेट दतिया के कार्यालय में किया जा सकता है.

(3 ). भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, दतिया सिंचाई नहर संभाग दतिया के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मदन कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला शहडोल , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

शहडोल, दिनांक 15 सितम्बर 2016

क्र. दस - भू- अर्जन- 2016-प्र. क्र. 23-अ-82-2015-16-4046. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अधिग्रहण , पुनर्वासन, पुनर्विस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग , मंत्रालय , भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-16-15 ( 1 ) 2014- सात- शा-2 ए, भोपाल, दिनांक 26 सितम्बर 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को 4377

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 नवम्बर 2016

भाग 1 ]

उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है: -

अनुसूची

( 2 ) द्वारा

धारा

11 की उपधारा

भूमि का विवरण

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(3)

(1) (2)

बराछ

(4) 1.263 जयसिंहनगर

शहडोल

(2)

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

बलौडी जलाशय निर्माण से प्रभावित निजी भूमि का अर्जनं.

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , क्रमांक-2, शहडोल, म . प्र .

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग क्रमांक 2 , शहडोल/अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) जयसिंहनगर, जिला शहडोल, मध्यप्रदेश के कार्यालय में देखा जा सकता है .

क्र. दस- भू- अर्जन- 2016-प्र. क्र.- 24-अ- 82-2015-16-4048.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन, पुनर्विस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग , मंत्रालय, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-16-15 ( 1 ) 2014- सात- शा-2 ए, भोपाल, दिनांक 26 सितम्बर 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है: -

भूमि का विवरण

नगर/ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(4) (1) (2)

25.963

(3) सन्नौसी

जयसिंहनगर

शहडोल

अनुसूची

धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन प्राधिकृत अधिकारी

(6)

बलौडी जलाशय निर्माण से प्रभावित निजी भूमि का अर्जन.

(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, क्रमांक -2 , शहडोल, म. प्र.

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग क्रमांक 2 , शहडोल/अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) जयसिंहनगर, जिला शहडोल , मध्यप्रदेश के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. दस- भू-अर्जन- 2016-प्र. क्र.-25-अ-82-2015-16-4047. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन , पुनर्विस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय , भोपाल के आदेश क्रमांक एफ- 16-15 ( 1 ) 2014- सात- शा-2 ए, भोपाल , दिनांक 26 सितम्बर 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है: -

भूमि का विवरण

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(4) (2)

(1)

39.058

(3) पुरैना

जयसिंहनगर

शहडोल

अनुसूची

( 2 ) द्वारा

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की उपधारा प्राधिकृत अधिकारी

(6) बलौडी जलाशय निर्माण से प्रभावित निजी भूमि का अर्जन.

(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , क्रमांक -2 , शहडोल , म. प्र .

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग क्रमांक 2 , शहडोल/अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) जयसिंहनगर, जिला शहडोल, मध्यप्रदेश के कार्यालय में देखा जा सकता है.

[भाग

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 नवम्बर 2016

4378

क्र. दस- भू-अर्जन- 2016-प्र. क्र.-26-अ-82-2015-16-4045.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गयें सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन, पुनर्विस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग , मंत्रालय, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-16-15 (1 ) 2014-सात- शा-2 ए, भोपाल , दिनांक 26 सितम्बर 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है:-

भूमि का विवरण

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल ( हेक्टेयर में)

(4)

33.143

(3) सीधी

(2) जयसिंहनगर

(1) शहडोल

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6) रिमार जलाशय निर्माण से प्रभावित निजी भूमि का अर्जन.

(5) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, क्रमांक -2 , शहडोल , म. प्र.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 2, शहडोल/अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) जयसिंहनगर, जिला शहडोल, मध्यप्रदेश के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. दस - भू-अर्जन- 2016-प्र. क्र.- 28- अ-82-2015-16-4044 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अधिग्रहण , पुनर्वासन, पुनर्विस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग , मंत्रालय, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-16-15 ( 1 ) 2014- सात- शा-2 ए, भोपाल, दिनांक 26 सितम्बर 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है:-

भूमि का विवरण

नगर/ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (4)

1.070 (2) जयसिंहनगर

(3) महुआटोला

(1) शहडोल

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6) रिमार जलाशय निर्माण से प्रभावित निजी भूमि का अर्जन.

(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधनं संभाग , क्रमांक-2 , शहडोल , म. प्र.

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 2, शहडोल/अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) जयसिंहनगर, जिला शहडोल, मध्यप्रदेश के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. दस- भू- अर्जन- 2016 -प्र. क्र.- 29- अ- 82-2015-16-4043.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अधिग्रहण , पुनर्वासन , पुनर्विस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग, मंत्रालय , भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-16-15( 1 ) 2014- सात- शा-2 ए, भोपाल , दिनांक 26 सितम्बर 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है: -

भूमि का विवरण

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (4) 31.289

(3) रिमार

(2) जयसिंहनगर

(1) शहडोल

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6) रिमार जलाशय निर्माण से प्रभावित निजी भूमि का अर्जन.

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, क्रमांक -2 , शहडोल, म. प्र. (5)

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 2, शहडोल/अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) जयसिंहनगर , जिला शहडोल , मध्यप्रदेश के कार्यालय में देखा जा सकता है.

4379

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 नवम्बर 2016

भाग 1 ]

शहडोल , दिनांक 16 सितम्बर 2016

क्र. दस- भू-अर्जन-प्र. क्र.-30-अ-82-2015-16-4129.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013" की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन ( 2 ) द्वारा

धारा 11 की उपधारा

भूमि का विवरण

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )

(4) (1) (2)

3.957 जयसिंहनगर

(3) कौआसरई

शहडोल

का वर्णन प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , क्रमांक-2 , शहडोल, म. प्र.

बिछली नाला जलाशय निर्माण से प्रभावित निजी भूमि काअर्जन .

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग क्रमांक 2 , शहडोल /अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) जयसिंहनगर, जिला शहडोल, मध्यप्रदेश के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. दस - भू-अर्जन-प्र . क्र.-31-अ- 82-2015-16-4128.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 " की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

भूमि का विवरण

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2)

(4) 0.676 जयसिंहनगर

(1) शहडोल

(3) तेन्दूहा

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , क्रमांक -2 , शहडोल, म. प्र.

बिछली नाला जलाशय निर्माण से प्रभावित निजी भूमि का अर्जन.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 2 , शहडोल/अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) जयसिंहनगर , जिला शहडोल, मध्यप्रदेश के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. दस- भू- अर्जन-प्र. क्र.-32-अ- 82-2015-16-4127.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 " की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है .

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 नवम्बर 2016

4380

राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

भूमि का विवरण

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(4) (2)

(1)

0.738

(3) मढा

जयसिंहनगर

शहडोल

अनुसूची

( 2 ) द्वारा

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की उपधारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , क्रमांक -2, शहडोल, म. प्र.

बिछली नाला जलाशय निर्माण से प्रभावित निजी भूमि काअर्जन.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग क्रमांक 2, शहडोल/अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) जयसिंहनगर, जिला शहडोल, मध्यप्रदेश के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. दस- भू- अर्जन-प्र. क्र.-33-अ-82-2015-16-4126.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः " भूमिअर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 " की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार , उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

भूमि का विवरण

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(4) 2.418

(3) ढोलर

(2) जयसिंहनगर

(1) शहडोल

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, क्रमांक -2 , शहडोल, म. प्र. (5 )

(6) बिछली नाला जलाशय निर्माण से प्रभावित निजी भूमि का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 2, शहडोल/अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) जयसिंहनगर, जिला शहडोल, मध्यप्रदेश के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. दस- भू- अर्जन- प्र. क्र.-34-अ- 82-2015-16-4125.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013" की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

भूमि का विवरण

नगर/ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(4) 54.827

(3) मोहनी

(2) जयसिंहनगर

(1) शहडोल

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , क्रमांक-2 , शहडोल, म. प्र.

बिछली नाला जलाशय निर्माण से प्रभावित निजी भूमि का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 2 , शहडोल/अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) जयसिंहनगर, जिला शहडोल, मध्यप्रदेश के कार्यालय में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मुकेश कुमार शुक्ल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

4381

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 नवम्बर 2016

भाग 1 ]

राजस्व विभाग

कार्यालय , कलेक्टर, जिला जबलपुर , मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व

विभाग

जबलपुर, दिनांक 2 अगस्त 2016

ज्ञाप क्र. 596-2016-17.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की सारणी के कॉलम ( 2 ) में वर्णित भूमि के कॉलम में उल्लेखित रकबे का नीचे बिन्दु क्र. 2 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 की उपधारा (4) के अंतर्गत एतद्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का विवरण-

(क) जिला- जबलपुर

(ख) तहसील- शहपुरा

(ग) ग्राम- भैरोंघाट (प.ह.नं. 02)

(घ ) रा.नि.मण्डल-पिपरियाकला

(ङ) अर्जनाधीन क्षेत्रफल-0.190 हेक्टेयर एवं इस पर आने वाली सम्पत्तियां.

प्रस्तावित

प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

खसरा नम्बर (1) 132/1 133

0.150 0.040 कुल योग . 0.190

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- पिपरिया भैरोंघाट मार्ग निर्माण कार्य हेतु.

( 3 ) चूंकि उक्त कार्य हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि का अर्जन प्रस्तावित है एवं मार्ग निर्माण का कार्य पूर्व से प्रचलित है, अतः धारा 19 की उपधारा ( 2 ) के तहत सामाजिक समाघात स्कीम का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी बेवसाईट www.jabalpur.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग भोपाल की बेवसाईट www.mprevenue.nic.in पर भी देख सकता है .

(5) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) पाटन एवं कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग ( भ/स ) संभाग क्र. 2 जबलपुर में किया जासकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, महेश चंद चौधरी , कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग नरसिंहपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2016

रा. मा. प्र. क्र. 1 अ-82 वर्ष 2015-16 पत्र क्र. 315.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन अधिनियम, 2013 की धारा 19 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार यह घोषित किया जाता है कि अर्जित भूमि एवं उस पर स्थित संपत्ति की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- नरसिंहपुर

(ख ) तहसील- करेली

(ग ) ग्राम- सिमरिया खुर्द, नं. बं. 567 प. ह. नं. 54 (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.300 हेक्टर.

खसरा क्रमांक

रकबा (हेक्टर में)

(2)

(1)

173/6

0.300 योग .. 0.300

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन आमगांव माईनर नहर के निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , कार्यालय कलेक्टर नरसिंहपुर के कक्ष क्र. 84 में देखा जा सकता है.

(4) धारा 19 की उपधारा ( 1 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी का नाम.-कार्यपालन यंत्री, रानी अवंतीबाई लोधी सागर डिस्नेट संभाग , नरसिंहपुर.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. आर. भोंसले, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 नवम्बर 2016

4382

कार्यालय, कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग ग्वालियर, दिनांक 10 अक्टूबर 2016

प्र. क्र. 03ए- अ-82-15-16- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-ग्वालियर

(ख) तहसील- ग्वालियर

(ग) ग्राम- इकहरा

(घ) क्षेत्रफल-0.080 हेक्टेयर.

सर्वे नम्बर

अर्जित रकबा (हे. में)

(2) 0.080

(1) 221

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि आवश्यकता है- हरसी उच्चस्तरीय मुख्य नहर की उदयपुरा शाखा नहर की रशीदपुर डिस्ट्रीब्यूटरी की 4 मायनर के निर्माण हेतु शेष निजी भूमि का अर्जन .

(3) भूमि के नक्शे ( प्लॉन ) का निरीक्षण , न्यायालय भू-अर्जन अधिकारी ग्वालियर के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 04ए- अ- 82-15-16- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-ग्वालियर

(ख ) तहसील-ग्वालियर

(ग) ग्राम- इकहरा

(घ) क्षेत्रफल-0.270 हेक्टेयर.

सर्वे नम्बर

अर्जित रकबा (हे. में)

(2) 0.270

(1) 102/मिन/1/क

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि आवश्यकता है- हरसी उच्चस्तरीय मुख्य नहर की उदयपुरा शाखा नहर की एम-1 मायनर एवं एम-3 मायनर के निर्माण हेतु शेष निजी भूमि का अर्जन.

(3) भूमि के नक्शे ( प्लॉन ) का निरीक्षण , न्यायालय भू-अर्जन अधिकारी ग्वालियर के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 05- अ- 82-15-16- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आंवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- ग्वालियर

(ख) तहसील-ग्वालियर

(ग) ग्राम- दुहिया

(घ) क्षेत्रफल-0.180 हेक्टेयर .

अर्जित रकबा

सर्वे नम्बर

(हे. में)

(2)

(1)

0.090

845/1 मिन

845/2मिन

0.090 योग 0.180

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि आवश्यकता है- हरसी उच्चस्तरीय मुख्य नहर की उदयपुरा शाखा नहर की रशीदपुर डिस्ट्रीब्यूटरी की 3 आर मायनर के निर्माण हेतु शेष निजी भूमि का अर्जन.

(3) भूमि के नक्शे ( प्लॉन ) का निरीक्षण, न्यायालय भू-अर्जन अधिकारी ग्वालियर के कार्यालय में किया जा सकता है.

4383

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 नवम्बर 2016

भाग 1 ]

प्र. क्र. 6ए- अ- 82-15-16- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- ग्वालियर

(ख) तहसील-ग्वालियर

(ग) ग्राम- सिहारा

(घ) क्षेत्रफल-0.105 हेक्टेयर.

अर्जित रकबा

सर्वे नम्बर

(हे. में)

(2)

(1)

0.105

61/1

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि आवश्यकता है- हरसी उच्चस्तरीय मुख्य नहर की उदयपुरा शाखा नहर की एम 1 उपशाखा नहर के निर्माण हेतु शेष निजी भूमि का अर्जन.

(3) भूमि के नक्शे ( प्लॉन ) का निरीक्षण , न्यायालय भू-अर्जन अधिकारी ग्वालियर के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 07- अ- 82-15-16- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-ग्वालियर

(ख ) तहसील-ग्वालियर

(ग) ग्राम- उदयपुर

(घ) क्षेत्रफल -0.440 हेक्टेयर.

अर्जित रकबा

सर्वे नम्बर

(हे. में)

(2)

(1)

0.130

275/2 मिन 2

0.070

274/1

(2)

(1)

788

0.020

0.080

785

0.140

786/ मिन 1

योग 0.440

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि आवश्यकता है- हरसी उच्चस्तरीय मुख्य नहर की उदयपुरा शाखा नहर एवं एम 4 उपशाखा नहर के निर्माण हेतु शेष निजी भूमि का अर्जन.

(3) भूमि के नक्शे (प्लॉन ) का निरीक्षण , न्यायालय भू-अर्जन अधिकारी ग्वालियर के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 08- अ- 82-15-16- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- ग्वालियर

(ख) तहसील-ग्वालियर

(ग) ग्राम-सोनी

(घ) क्षेत्रफल-0.459 हेक्टेयर.

सर्वे नम्बर

अर्जित रकबा (हे. में)

(1)

(2) 0.125 0.150 0.020

290 1295/2, 1296/4 58/2

59

0.209 योग .. 0.459

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि आवश्यकता है- हरसी उच्चस्तरीय मुख्य नहर की उदयपुरा शाखा नहर की एम 1 माइनर एवं एम 3 मायनर के निर्माण हेतु शेष निजी भूमि का अर्जन.

भूमि के नक्शे ( प्लॉन ) का निरीक्षण, न्यायालय भू-अर्जन अधिकारी ग्वालियर के कार्यालय में किया जा सकता है. (3)

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजय गोयल , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 नवम्बर 2016

4384

इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

कार्यालय , कलेक्टर, जिला सीधी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

अनुसूची

सीधी , दिनांक 20 अक्टूबर 2016

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-सीधी

(ख) तहसील-गोपदबनास

(ग) ग्राम-विजयपुर

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.484 हेक्टर.

खसरा

अर्जितः रकबा (हेक्टर में)

(2)

नम्बर (1 )

प्र. क्र. 1200 - भू- अर्जन-2016.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची सारणी के कालमे (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की सारणी के कॉलम ( 2 ) में उल्लेखित भूमि के रकबे का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत एद्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

0.050

142

अनुसूची

0.050

143

0.030

145

(1 ) भूमि का वर्णन-

0.040

146

(क) जिला- सीधी

0.264

149

(ख) तहसील- रामपुर नैकिन

0.032

191

(ग) ग्राम- झगरी

0.180

198

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.25 हेक्टर.

0.100

205

0.060

214/1

अर्जित रकबा

0.070

218

खसरा नम्बर

(हेक्टर में)

0.320

220

(2)

(1)

0.080

221

0.110

429

0.024

233

0.040

0.060 596

234/1

235/1

0.020

428

0.124 योग .. 1.484 0.030

597

0.030

590

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- नहर निर्माण हेतु.

0.010

420

0.01

425/1

(3) भूमि का नक्शे एवं प्लान भू- अर्जन कार्यालय गोपदबनास सीधी में देखा जा सकता है.

योग 0.25

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शे एवं प्लान भू- अर्जन कार्यालय चुरहट सीधी में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 7177- भू- अर्जन-2016 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है या आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-सीधी

प्र. क्र. 7175- भू-अर्जन-2016.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है या आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत

(ख ) तहसील- गोपदबनास 4385

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 नवम्बर 2016

भाग 1 ]

(ग ) ग्राम-जोरौधां

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.159 हेक्टर.

खसरा नम्बर

अर्जित रकबा (हेक्टर में)

(2)

(1)

0.040

3

0.040

4

0.019

16

0.160

17

0.040

21

0.040

22

0.570

23

0.160

24

0.030

25

0.060

26

योग .. 1.159

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे एवं प्लान भू- अर्जन कार्यालय गोपदबनास सीधी में देखा जा सकता है.

पत्र क्र. 7179 - भू-अर्जन- 2016.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सीधी

(ख) तहसील-गोपदबनास

(ग ) ग्राम- महराजपुर

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.028 हेक्टर.

अर्जित रकबा (हेक्टर में) (2)

खसरा नम्बर (1)

0.032

54/1

0.180

56/1

0.080

64

0.128

63/1

(2)

(1)

0.140

143

0.032

148/1/1

0.100

148/2

0.090

150/1

0.096

156/1

0.150

157/3/1

1.028

योग

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे एवं प्लान भू-अर्जन कार्यालय गोपदबनास सीधी में देखा जा सकता है.

पत्र क्र. 7181 - भू-अर्जन- 2016.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-सीधी

(ख) तहसील- गोपदबनास

(ग) ग्राम कुकड़ीझर

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.932 हेक्टर.

अर्जित रकबा (हेक्टर में)

खसरा नम्बर

(2)

(1)

0.016

28

0.036

30

0.120

33

0.048

34

0.032

35

0.008

37

0.080

39

0.160

41

0.264

44

0.160

64

0.008

65

योग 0.932 4386

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 नवम्बर 2016

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे एवं प्लान भू- अर्जन कार्यालय गोपदबनास सीधी में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अभय वर्मा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला हरदा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग हरदा, दिनांक 20 अक्टूबर 2016

क्र. 10346- भू-अर्जन-02-अ-82-2015-16.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि भू-अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत , इसके लिये वह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- हरदा

(ख) तहसील- सिराली

(ग ) नगर/ ग्राम-रामपुरी

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.053 हेक्टेयर.

विवरण

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

खसरा नम्बर

(3)

(2)

(1)

सिंचित

0.053

67/15

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- आमाखाल जलाशय की 2 आर माइनर निर्माण हेतु.

(3) भूमिके नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी खिरकिया एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, हरदा के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, श्रीकान्त बनोठ, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला अनूपपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग अनूपपुर, दिनांक 27 अक्टूबर 2016

प्र. क्र. दस - भू-अर्जन-प्र. क्र. 6837- एफ- 2016-17.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 3 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है. भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- अनूपपुर

(ख) तहसील- जैतहरी

(ग ) ग्राम- बेंकटनगर (डूब क्षेत्र)

(घ) लगभग क्षेत्रफल ( निजी भूमि ) - 18.871 हेक्टर.

खसरा

क्र.

कुल रकबा (हेक्टेयर में)

अर्जित रकबा . (हेक्टेयर में)

(2)

(3) (1)

0.214

0.180 3

1.438

0.738 4

0.117

0.117 5

0.227

0.227

7

3.019

3.019 10

0.214

0.214

8

0.162

0.162

9

0.259

0.259 12/1/क

0.906

12/1/ख

0.906

0.991

0.991 12/2/क

1.032

1.032

72/2

0.433

12/2ख

0.433

0.024

0.024

12/2/ग

1.214

1.214

468/1 /क

0.678

0.678 12/2/घ/1

0.437

0.437 13

0.343

0.343

12/2/घ/2

0.566

0.566

12/2/2घ/3

0.105

0.105 468/2

0.117

0.117. 14

0.923

0.923

15/3 4387

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 नवम्बर 2016

भाग 1 ]

(3)

(2)

(1)

0.247

0.247 16

0.328

0.328

17/2/ग

0.753

0.753

15/1

0.041

0.963

470

0.405

0.405

473/1ख

0.160

0.364

472/1

0.174

0.174 15/2

0.202

0.202

17/1

1.012

0.706 72/1 /क

0.250

0.615

465/1

2.322

0.750 473/1/क

0.080

0.514

17/2

0:004

0.065

17/2ख

0.061

0.061

72/3

0.425

0.425

465/2

0.053

0.053.

73

0.523

0.523

74

0.332

0.308 75

0.175

0.215

466

0.405

0.405

468/1/ख

0.068

0.405

472/2

0.068

0.202

473/2

18.871 कुल रकबा निजी भूमि. 24.04

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.-सिंहपुर डायवर्सन योजना निर्माण के शीर्ष कार्य एवं डूब क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व ) जैतहरी के कार्यालय में निःशुल्क किया जा सकता है.

प्र. क्र. दस- भू- अर्जन-प्र. क्र. 6837- एफ- 2016-17.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 3 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है. भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- अनूपपुर

(ख ) तहसील- जैतहरी

(ग ) ग्राम- खोड़री ( डूब क्षेत्र )

(घ) लगभग क्षेत्रफल ( निजी भूमि )- 6.343 हेक्टर.

खसरा क्र.

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (3)

कुल रकबा (हेक्टेयर में) (2)

(1)

0.405

2.894

300

0.250

0.356

356

0.400

0.809

393

1.100

1.938

394/1क

1.100

1.938

394/1ख

1.100

1.938

394/1 ग

0.700

1.938

394/1घ

0.758

1.938

394/1 ङ

0.530

1.937

394/1च

6.343 कुल रकबा निजी भूमि. 15.686

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.-सिंहपुर डायवर्सन योजना निर्माण के शीर्ष कार्य एवं डूब क्षेत्र हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जैतहरी के कार्यालय में निःशुल्क किया जा सकता है.

प्र. क्र. दस - भू- अर्जन- प्र. क्र. 6837- एफ- 2016-17.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 3 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है. भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-अनूपपुर

(ख) तहसील- जैतहरी

(ग ) ग्राम खैरी ( डूब क्षेत्र )

(घ) लगभग क्षेत्रफल ( निजी भूमि) -4.327 हेक्टर .

कुल रकबा (हेक्टेयर में)

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (3)

(2)

खसरा क्र. (1)

0.971

0.971

560/785

0.081

0.081

561/786 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 नवम्बर 2016

4388

(2)

(3) (1)

0.097

0:097 561/787

0.172

0.172

602/1

0.101

0.172

602/2

0.184

0.384

603/1

0.202

0.202

603/2

0.210

0.210 603/788

0.271

0.271

604

0.081

0.081 , 605

0.718

0.858

606

0.077

0.077

610

0.097

0.097

611/1

0.040

0.105

609/1

0.097

0.097

611/2

0.233

0.233

612

0.287

.0.287

615

0.040

0.040

614

0.065

0.065

613

0.050

0.364

616

0.050

0.607

617

0.051

0.051

622/1

0.060

0.075

621/2

0.024

0.051

622/2

0.070

0.170

601

4.327

5.818

कुल रकबा निजी भूमि.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.- सिंहपुर डायवर्सन योजना निर्माण के शीर्ष कार्य एवं डूब क्षेत्र हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जैतहरी के कार्यालय में निःशुल्क किया जा सकता है.

प्र. क्र. दस- भू-अर्जन-प्र . क्र. 6837- एफ-2016-17.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 3 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है. भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-अनूपपुर

(ख) तहसील- जैतहरी

[भाग 1 (ग) ग्राम- खोड़री ( मुख्य नहर क्षेत्र )

(घ) लगभग क्षेत्रफल ( निजी भूमि)- 0.060 हेक्टर .

i

खसरा क्र.

कुल रकबा (हेक्टेयर में)

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (3) (1)

(2)

0.060

2.758

299/1

0.060

2.758

कुल रकबा निजी भूमि.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.- सिंहपुर डायवर्सन योजना निर्माण के मुख्य नहर कार्य क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जैतहरी के कार्यालय में निःशुल्क किया जा सकता है.

प्र. क्र. दस - भू- अर्जन-प्र. क्र. 6837- एफ- 2016-17.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 3 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है. भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 19.के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-अनूपपुर

(ख) तहसील- जैतहरी

(ग) ग्राम-खैरी ( मुख्य नहर क्षेत्र )

(घ) लगभग क्षेत्रफल ( निजी भूमि )- 2.122 हेक्टर.

खसरा क्र.

कुल रकबा (हेक्टेयर में )

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (3)

(2)

(1)

0.046

0.131

537/1

0.046

0.131

537/2

0.046

0.131

537/3

0.539

0.151. 538

0.262

0.031 534/2

0.273

0.077 516/1

0.266

0.077 516/2

0.077

0.291

517

0.048 518

0.223 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 नवम्बर 2016

भाग 1 ]

(3)

(2) .

(1)

0.082 505/1

0.109,

0.022

0.147

504/1

0.038

0.148

504/2

0.065

0.024 503

0.320

0.061 484/1 /1/ख

0.240

4389

(2)

(3) (1)

0.060

0.143

629/5

0.060 493/10 /ग

0.101

0.270

-0.405

493/1 /छ

0.015

0.020

493/12/2क

0.037

0.101

493/1/1

0.060

0.203

493/1/3/क

1.216

484/2

0.180

1.348

495

1.202

0.091 478/4

0.062.

0.405

478/1 /ख

0.062 478/2

0.809

0.151

0.405

501 /1 ग

0.076

0.405

501/1 /ख

2.023.

0.151 500/5

0.142

0.012 554

0.046

0.700

554/780

0.225

0.780

556/1

2.122 कुल रकबा निजी भूमि. 12.471

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.-सिंहपुर डायवर्सन योजना निर्माण के मुख्य नहर कार्य क्षेत्र हेतु.

0.060

0.202

493/1/3 /ख

0.037

0.156

582/2/2

0.158

0.057 582/1 /ख/1

0.110

0.626

582/1/क

0.045

0.055

584/1/क

0.037

0.055

584/1/ख

0.037

0.055

584/1 /ग

0.037 584/2/2

0.073

0.067

0.470

586

0.006

0.066

587/1

0.060

0.254

587/2

0.075

0.240

588/3

0.045

0.160

588/1

0.100

0.372

582/1 /घ/1

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व ) जैतहरी के कार्यालय में निःशुल्क किया जा सकता है.

प्र. क्र. दस- भू-अर्जन-प्र. क्र. 6837 - एफ-2016-17.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (3 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है. भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-अनूपपुर

(ख) तहसील- जैतहरी

(ग ) ग्राम- सुलखारी ( मुख्य नहर क्षेत्र )

(घ) लगभग क्षेत्रफल ( निजी भूमि) - 5.376 हेक्टर.

खसरा

कुल रकबा अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(हेक्टेयर में)

क्र.

(3)

(2)

(1)

0.075

0.405

506/2

0.225

0.364

493/9

0.100

0.253

582/1 घ/2

0.100

0.202

613/2/क

0.030

0.081

613/2/स

0.060

0.202

613/1ख

0.060

0.389

612/2

0.254

0.037 612/1

0.075

0.202

629/1

0.035

0.030 629/2क

0.809

0.120 626/1 घ

1.647

0.165 626/2

0.135 626/4

0.713

0.054

0.203

648/9/ख

0.033

0.202

648/9क

0.040

0.202

648/9 /घ

0.052

0.202

648/9/ग

0.105

1.508

411/1

0.105 411/2

0.366

0.105

0.174

407/1

0.066

0.741

409

0.090

0.158

408

0.067

0.809

399/1

0.090

0.575

399/2

0.105

0.922

373

0.076

1.602

372/1 4390

:

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 नवम्बर,2016

(1)

(2)

(3) 370/2

0.304

0.048

0.076

0.138

371/1

1.700

0.151. 371/2

0.060

0.335

1413/2क

1413/2ख

0.240

0.053

0.109

0.045 1413/2/ख/2

0.300

0.765

1415/2

0.098 1415/1ख

0.419

0.188

0.066 1419/2

1420

0.628

0.168.

0.840

0.420 1426/2/क

0.922

0.150 1431/1

0.151

0.809

1431/2

0.105

1.433

1431/4

0.060

0.405

1431/3/क

0.060

0.404

1431/3/ख

5.376

26.739

कुल रकबा निजी भूमि.

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.-सिंहपुर डायवर्सन योजना निर्माण के मुख्य नहर कार्य क्षेत्र हेतु.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जैतहरी के कार्यालय में निःशुल्क किया जा सकता है.

प्र. क्र. दस - भू-अर्जन-प्र . क्र. 6837- एफ- 2016-17.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 3 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है. भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-अनूपपुर

(ख) तहसील- जैतहरी

(ग ) ग्राम- गोधन ( मुख्य नहर क्षेत्र )

(घ) लगभग क्षेत्रफल ( निजी भूमि) - 4.161 हेक्टर .

खसरा

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) क्र.

कुल रकबा (हेक्टेयर में) •

(1)

(2)

(3)

0.037

0.069

39/932/1

0.065

0.038 39/932/2

(2)

(3) (1)

39

0.150

0.809

35/1

0.081

0.037 35/2

0.077

0.038

0.125

34

0.075

0.053 103

0.450

24/1

0.084

0.017 24/2

0.121

0.017 24/3

0.121

0.019 22

0.097

0.053

0.053

0.129

16/2

0.120 15/1

0.344

0.068 120

0.611

0.060 121/1

0.328

0.567

122

0.053

0.053 123

0.304

0.421

0.030 142

0.263

141/1

0.095

0.178

141/2

0.030 .

0.420

140

0.050 124/1

0.263

0.045

0.324

124/2

0.060

0.053

0.038 182

0.053

183/918

0.030 185/1

0.030

0.097

0.097

0.038 185/2

0.015 186

0:138

0.283

0.026 204

0.065

203/1

0.030 202/2ख

0.445

0.098 206/1

0.081

0.023

0.060 206/2

0.222

0.053 216

0.061

0.030 215

0.036

214

0.101

0.015

0.280

0.068 217/ 1ख

.0.113

217/2

0.015 217/15

0.089

0.018

0.279

0.038 230/1

0.279

203/2

0.098

0.166

0.070 231/906

0.050 231

0.409 भाग 1 ]

4391

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 नवम्बर 2016

(3)

(2)

(1)

0.174

0.038 444

0.068

0.139

262/6

0.090

0.531

439/3

0.060

0.425

439/1

0.038

0.425

439/2

0.023

0.416

388/1

0.053

0.202

435/2

0.023

0.308

434/1

0.083

0.105

434/2

0.015

0.053

433/1/क

0.008

0.522

433/1/ख

0.158

0.313

392

0.015

0.186

397

0.045

0.295

394

0.038

-0.125

393/1

0.015

0.125

397/2

0.113

0.404

622

0.023

0.607

588/2

0.090

0.081

618/3

0.072

0.162

618/2

0.202

0.113 617/2

0.223

0.470

612/4ख

0.038

0.202

612/3

0.053

0.809

612/2

0.038

0.567

612/1

0.150

0.421

607

0.250

0.611

608

0.103

0.243

609

0.028

0.004 435/937

0.004 435/922

0.045

4.161

18.818

कुल रकबा निजी भूमि.

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.- सिंहपुर डायवर्सन योजना निर्माण के मुख्य नहर कार्य क्षेत्र हेतु.

(3) . भूमिका नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जैतहरी के कार्यालय में निःशुल्क किया जा सकता है.

प्र. क्र. दस- भू-अर्जन- प्र. क्र. 6837- एफ-2016-17.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 3 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है.

भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- अनूपपुर

(ख) तहसील-जैतहरी

(ग) ग्राम-चोरभठी ( मुख्य नहर क्षेत्र )

(घ) लगभग क्षेत्रफल ( निज़ी भूमि) - 2.573 हेक्टर.

खसरा क्र.

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (3)

कुल रकबा (हेक्टेयर में) (2)

(1)

0.012

0.053

1406/1484

0.077

0.077 1408

0.053

0.008 1406

0.032 1410/2

0.073

0.028

0,065

1411/3

0.028

0.028

1421

0.048

0.150

1422

0.040

0.138

1426

0.093

0.008 1424/1क

0.146

0.028 930

0.061

0.028 931/1

0.028

0.061

931/2

0.028

0.097

933/1ख

0.028

0.049

933/1 ग

0.024

0.024

933/1 घ

0.040

0.186

937/1ख

0.040

0.372

937/1 ग

0.050

0.231

943

-0.120

0.251

944

0.031 962/1

0.031

0.030 962/2

0.030

0.080

0.534

580

0.242

0.081 579/2

0.020

0.109

572/1 /ग

0.050

0.069

572/2/1

0.050

0.109

572/1 /क

0.028

0.040

559/2

0.028

0.065

559/3

0.025

0.113

563/2

0.025

0.113

563/1 ग

0.025

0.113

563/1 /ख

0.060

0.150

564

0.012 562

0.125

0.069

0.069 322/1

0.016

0.142

321 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 नवम्बर 2016

4392

(3)

(2)

(1)

0.069

0.021 308/2

0.065

0.065

308/1/क

0.024

0.024

309/1

0.028

0.028

309/2

0.008

0.008

310/1

0.012

0.012

310/2

0.012

0.012

310/3

0.053

0.053

311

0.053 312/1

0.061

0.053

0.053

273/1/क

0.032

0.032

271

0.061

0.061

266

0.016

0.096

264/2

0.049 267:

0.049

0.032

0.032

268

0.024

0.024

244/2

0.028

0.028

244/1

0.040

0.040 247

0.040

0.040

249/2

0.040

0.040

249/1

0.061

0.061

0.057 220/1

0.057

0.077

0.077

218/1

0.170

0.081 215/2/ख

0.130

0.259

215/4

[भाग 1 (ग) ग्राम- उमरिया (मुख्य नहर क्षेत्र)

(घ) लगभग क्षेत्रफल ( निजी भूमि) -1.904 हेक्टर.

खसरा क्र.

कुल रकबा (हेक्टेयर में)

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (1)

(2)

(3)

0.081 360

0.109

0.081

0.154

359/2

0.041

0.445

355/1

0.445

0.041 355/2

0.445

0.081 355/3

0.065

0.065

352/1

352/2

0.065

0.138

0.061

0.061

353/1

0.068

0.068

353/3

0.118

337/2

0.061

0.113

0.061 337/1

0.061

336/1

0.013

0.050

0.050 314/2

0.101

0.085 314/1

0.243

0.081 315/1/क

0.069

0.013 315/3/ग

0.060

0.121

323/1

0.181

0.026 223/2

0.160

0.470

318

0.065

0.230

319/1/ख

0.065

0.240

319/1 /क/2/1/ख

0.081 212

0.105

0.238

0.065 319/2/1/क/2/1/क

0.040 213

0.101

2.573 कुल रकबा निजी भूमि.. 5.779

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है. सिंहपुर डायवर्सन योजना निर्माण के मुख्य नहर कार्य क्षेत्र हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जैतहरी के कार्यालय में निःशुल्क किया जा सकता है.

प्र. क्र. दस- भू-अर्जन-प्र . क्र. 6837- एफ- 2016-17.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 3 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है. भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है: -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-अनूपपुर

(ख) तहसील- जैतहरी

0,120

0.336

227/2

0.041

0.166

227/1 /ख

0.040

0.206

230/1

0.020

0.076

230/2/ख

0.065

0.020 230/2/ग

0.202

0.081 250/3

0.008

0.036

244/4/ख

0.055 245/7/3

0.101

0.040

0.040 245/1

0.040

0.223

247/1/क

0.050

0.405

247/3

1.904

5.921

कुल रकबा निजी भूमि.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.- सिंहपुर डायवर्सन योजना निर्माण के मुख्य नहर कार्य क्षेत्र हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व ) जैतहरी के कार्यालय में निःशुल्क किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आलोक कुमार सिंह , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 11 November 2016. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2016-11-11.46.Ordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2016-11-11.46.Ordinary.